मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2017
सत्र
शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2017
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
मिलावटी
खाद्य तेल पर
कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( *क्र. 3172 ) श्री रमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर एवं उज्जैन संभाग की खाद्य तेल रिफाइनरियों के कितने नमूने दिनांक 01.01.2016 से 30.06.2017 तक लिए गए? वर्षवार, जिलावार बतावें। (ख) कितने नमूने अमानक पाये गये? कंपनीवार नाम सहित बतावें। क्या सर्वोत्तम रिफाइनरी, इंडियन रबर आदि के नमूनों में मिलावट पाई गई? (ग) यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नावधि में सर्वोत्तम रिफाइनरी एवं इंडियन रबर के नमूने नहीं लिये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला उन्नयन के नियम
[स्कूल शिक्षा]
2. ( *क्र. 3239 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल/शाला उन्नयन के नियम, अधिनियम, मापदण्ड शासन ने जारी किये हैं जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं? यदि हाँ, तो उनकी प्रति बतायें? इनमें दिये गये निर्देशों के पालन में पवई विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से स्कूलों का और कौन-कौन सी कक्षाओं का उन्नयन किया जाना चाहिये? (ख) पन्ना जिले के अंतर्गत उपरोक्त नियम, अधिनियम, परिपत्र, निर्देशों के पालन में कौन-कौन से स्कूलों का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता है? शाला का नाम, स्थान बतायें। (ग) क्या इस संबंध में शासन द्वारा अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) पन्ना जिले में और संभाग स्तर पर तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर पिछले तीन वर्षों में इस संबंध में जो भी समीक्षा बैठकें की गईं थीं अथवा प्रस्ताव प्राप्त किये गये थे, उनमें पवई विधानसभा क्षेत्र की शालाओं को क्यों शामिल नहीं किया गया? (ड.) क्या शाला उन्नयन के लिये महत्वपूर्ण तत्व बजट की उपलब्धता होता है? यदि हाँ, तो बतायें कि किस कक्षा के उन्नयन हेतु अनुमानित कितनी राशि की आवश्यकता होती है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। पवई विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक शाला टिकुरा मजरा टिकरिया माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु पात्रता रखती है। माध्यमिक शाला से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु पात्र शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) पिछले तीन वर्षों में जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रत्येक बसाहट की निकटतम प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला से मैपिंग कर अधिसूचित किया गया है तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में उन्नयन किया गया है। माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नत शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) विगत 03 वर्षों में पन्ना जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2014-15 में पवई विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय हाईस्कूल मुढवारी का हायर सेकेण्डरी स्कूल में एवं 12 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। (ड.) 01 हाईस्कूल के लिये लगभग राशि रूपये 16.50 लाख (वेतन भत्ते) एवं 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये लगभग राशि रूपये 25.00 लाख (वेतन भत्ते) का वार्षिक व्यय भार आता है। प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मापदण्डों की पूर्ति होना आवश्यक है।
मंगल भवन का निर्माण
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
3. ( *क्र. 3100 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंगल भवन निर्माण की कोई योजना बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के मुख्यालय पर मंगल भवन की स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई? (ग) विभाग द्वारा शुजालपुर विधानसभा मुख्यालय पर मंगल भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
पॉली क्लीनिक चमेली चौक अस्पताल का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( *क्र. 867 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर पॉली क्लीनिक चमेली चौक अस्पताल को विकसित किये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है? क्या बजट सत्र 2017 के दौरान विभागीय मंत्री द्वारा 30 बिस्तरों वाला सु-सज्जित अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है तथा उक्त कार्य कब तक प्रारंभ कर लिया जायेगा? (ग) क्या शासन सागर नगर के बीचों-बीच स्थित पॉली क्लीनिक चमेली चौक अस्पताल को जनता की चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये मान. विभागीय मंत्री द्वारा की गई घोषणानुरूप शीघ्र पूर्ण करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[आयुष]
5. ( *क्र. 1997 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में कुल कितने आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? संचालित संस्था में कुल कितने पदों की स्वीकृति है? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने कार्यरत हैं? विकासखण्डवार, संस्थावार, पदवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या म.प्र. शासन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो नवीन भर्ती कब तक की जा सकेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 10 आयुर्वेद औषधालय। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
श्योपुर जिले में डी.एल.एड. एवं बी.एड. कॉलेजों की मान्यता
[स्कूल शिक्षा]
6. ( *क्र. 3084 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2015 से प्रश्न दिनांक तक श्योपुर जिले में डी.एल.एड. एवं बी.एड. कॉलेजों की मान्यता दिए जाने हेतु किस-किस के द्वारा किन-किन संस्थाओं का निरीक्षण कब कब किया गया? निरीक्षण उपरांत समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें व कब कब पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय समिति (W.R.C.) भोपाल में मीटिंग आयोजित कर क्या क्या निर्णय लिए? मिनिट्स की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या दिनांक 13-15 अक्टूबर, 2016 को W.R.C. की डी.एल.एड. एवं बी.एड. कॉलेजों की मान्यता के सम्बन्ध में 260वीं मीटिंग मिनट्स के क्रमांक 58, 59 पर अम्बिका कॉलेज, प्लाट न. 396 ग्राम इकलोद तहसील विजयपुर के बारे में उल्लेख है कि एन.सी.टी.ई. के दल द्वारा दिनांक 16.05.2016 की विजिट में संस्था का भवन एवं पता सही नहीं होना बताया गया है? क्या उक्त संस्था द्वारा ग्राम इकलोद के सर्वे न. 396 में आज दिनांक तक कोई भवन नहीं बना है? यदि हाँ, तो उक्त संस्था को बिना भवन के दिनांक 1-3 मार्च, 2017 को W.R.C. की 270वीं मीटिंग में मान्यता की अनुशंसा क्यों की गयी? (ग) प्रश्नाश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ख) अनुसार तथ्यों को गुमराह करके दी गयी मान्यता के लिए कौन दोषी है? क्या दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उक्त मान्यता निरस्त की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) डी.एल.एड. एवं बी.एड. महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं मान्यता संबंधी कार्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का है। अत: प्रश्न का संबंध राज्य शासन से न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( *क्र. 2331 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? रिक्त पद रहने के क्या कारण हैं? (ख) क्या शासन इन रिक्त चिकित्सकों के पदों के विरूद्ध प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले रजिस्टर्ड डाक्टरों (R.M.P.) को कुछ माह की ट्रेनिंग कराकर चिकित्सकों की तरह ही वैधानिक रूप से उपचार करने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो बतावें कि किस तरह चिकित्सकों के पद भरे जा सकेंगे तथा कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश में विशेषज्ञों के 2223 एवं चिकित्सा अधिकारियों के 1725 पद रिक्त हैं, हाल ही में लोक सेवा आयोग से 556 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1055 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है एवं मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त 1896 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किया गया था, परंतु मात्र 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई तथा मात्र 556 चिकित्सकों द्वारा ही पदस्थापना हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लिया गया। (ख) विभाग द्वारा चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत् रखते हुए विकल्प के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक विहिन संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु मंत्रि-परिषद निर्णय अनुसार आयुर्वेद/युनानी विधा के चिकित्सकों को निर्धारित प्रशिक्षण उपरांत आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) पद्धति में सीमित चिकित्सा की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय कार्य सुचारू रूप से हो सके। रिक्त पद की पूर्ति के संबंध में बंधपत्र चिकित्सकों/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है।
सांवेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास
[पर्यटन]
8. ( *क्र. 2038 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत पर्यटन विकास की समग्र योजना बनाई गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो उक्त योजना में इन्दौर जिला अन्तर्गत कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्रों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु शामिल किया गया है या किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या सांवेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन विभाग इन्दौर के अधिकारियों द्वारा हत्यारी खोह व गिदिया खोह एवं इस क्षेत्र के आस-पास पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभाग द्वारा कोई सर्वे (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) रिपोर्ट तैयार की गई थी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उक्त पर्यटक स्थलों को विकसित करने हेतु क्या पर्यटन विभाग कोई योजना बनाकर क्षेत्र को विकसित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। पर्यटन नीति 2016 द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु नीति बनाई गई है। स्थल विशेष के विकास हेतु योजना नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बीमारी की रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( *क्र. 2599 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मण्डला जिले से लगी हुई सीमा में स्थित वन ग्रामों में लोगों के हाथ पैर तिरछे होने, दांत पीले होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? क्या इस तरह की बीमारियाँ तब ही फैलती हैं, जब हैण्ड पंपों से निकलने वाले पानी में फ्लोराईड की मात्रा या आयरन की अधिकता होती है? यदि हाँ, तो तत्संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं या इस संबंध में शासन की क्या योजनाएं हैं? (ख) उक्त संक्रमित पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने संयुक्त रूप से कब-कब कौन से परीक्षण करवाये? (ग) क्या शासन की कोई योजना है कि जिससे फ्लोराईड एवं आयरन युक्त संक्रमित पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय किये जा सकें? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण जनों का सर्वे कराकर आवश्यक उपचार की व्यवस्था की जाती है एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपंपों के जल का परीक्षण कराया जाता है एवं पानी में फ्लोराइड अथवा आयरन की मात्रा अधिक पाये जाने पर फ्लोराइड/आयरन रिमूवल यूनिट की स्थापना की जाती है। (ख) स्वास्थ्य विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संयुक्त रूप से परीक्षण कार्य नहीं किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सभी हैण्डपंपों का जल परीक्षण कराया जाकर गुणवत्ता प्रभावित (फ्लोराईड एवं आयरन) चिन्हित स्त्रोतों पर 36 नग फ्लोराईड रिमूवल यूनिट एवं 15 नग आयरन रिमूवल यूनिट स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्य अनुसार नियमित पेयजल स्त्रोतों का जल परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में किया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा मांग करने पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर जल परीक्षण कार्य भी किया जाता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम बोरावा में स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 3010 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बोरावा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किस दिनांक को किया गया? उन्नयन के उपरांत दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु दिनांक 19.11.2015 को राशि रूपये 30.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक 27.11.2015 को भवन निर्माण हेतु निविदा जारी करने के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक भवन निर्माण पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? (ग) उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक कर दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार दी जाने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्राम बोरावा में पूर्व से उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्मित है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 1154 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 तक झाबुआ जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतंर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी व्यय की गई? व्यय राशि का मदवार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में व्यय की गई राशि के संबंध में क्या भण्डार क्रय नियमों का पालन वित्तीय सीमा में किया गया? (ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतंर्गत प्राप्त राशि के व्यय के संबंध में जन प्रतिनिधियों की बैठक आहूत की जाती है? उक्त राशि व्यय संबंधी विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नावधि में प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-
वर्ष |
प्राप्ति |
व्यय |
2015-16 |
328744724 |
236211980 |
2016-17 |
310175257 |
249497850 |
व्यय राशि की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। प्रश्नावधि में व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
ग्वालियर शास. चिकित्सा महाविद्यालय में एक हजार बिस्तरीय भवन का निर्माण
[चिकित्सा शिक्षा]
12. ( *क्र. 3155 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं जे.ए. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एक हजार बिस्तर के भवन का भूमि पूजन वर्ष 2009 में किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त भवन निर्माण की जून, 2017 तक की स्थिति क्या है? (ख) उक्त अस्पताल के भवन बनाने की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति कब प्रदान की गई एवं अभी तक कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हो चुका है? प्रत्येक की वर्षवार, माहवार जानकारी दी जावे। (ग) उक्त अस्पताल के भवन निर्माण की निविदायें कब आमंत्रित की जावेंगी? काफी समय पूर्व भूमि पूजन होने के बाद भी भवन निर्माण प्रारंभ नहीं होने का क्या कारण है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। (ख) कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2009 में रूपये 116.80 करोड़ थी। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :- (1) वर्ष 2013-14 रूपये 30.00 लाख (2) वर्ष 2014-15 रूपये 0.67 लाख (3) वर्ष 2015-16 रूपये 30.49 लाख (4) वर्ष 2016-17 रूपये 90.67 लाख (ग) भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के फलस्वरूप निविदा आमंत्रित की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
13. ( *क्र. 3143 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वक्फ जाफर अली खाँ इतवारा भोपाल की नजूल एन.ओ.सी. वक्फ नाम की अपेक्षा व्यक्तिगत नाम से जारी की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त एन.ओ.सी. को निरस्त करने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा कलेक्टर भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया था तथा एन.ओ.सी. निरस्त करने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी शहर वृत्त भोपाल में प्रकरण क्रमांक 2/बी-121/2015-16 प्रचलित है, जिसमें वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे बिना ही कार्यवाही समाप्त करने के लिये पत्र लिखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो वक्फ को हानि पहुंचाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अपेक्षा बचाने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड के द्वारा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। (ख) नजूल एन.ओ.सी. संबंधित प्रकरण क्रमांक 2/बी-121/2015-16 अनुविभागीय अधिकारी शहर वृत्त भोपाल में प्रचलित है एवं इस वक्फ से संबंधित एक सिविल रिवीजन क्रमांक 397/2015 मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित है, जिसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एन.ओ.सी. निरस्त करने तथा केयर टेकर को उसके पद से हटाने संबंधी आदेशों पर स्थगन है। प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ बस्तियों हेतु मूलभूत सुविधाएं
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
14. ( *क्र. 884 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परि.अता. प्रश्न क्र. 2041, दिनांक 18.12.2015, तारा. प्रश्न क्र. 636, दिनांक 09.12.2016 एवं तारा. प्रश्न क्र. 1325, दिनांक 08.3.2017 के तारतम्य में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बस्तियों में मूलभूत सुविधा हेतु क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में रिंगनीखेड़ी, इमलीडेरा, सॉपखेड़ा, खेड़ा-पहाड़, तालाबडेरा, भालूखेड़ा, पाण्डूखोरा, भेरूखेड़ा, मझानिया, खोरियाचक, रामनगर (जलोदा) रूलकी, कांकड़ी आदि बाहुल्य ग्राम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि स्वीकृत की गई है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के अनुसार कौन से ग्राम में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जानकारी देवें। (घ) यदि राशि स्वीकृत नहीं की गई है तो कारण बतावें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) माननीय सदस्य से प्रस्ताव अधिक राशि के प्राप्त होने से एवं बजट प्रावधान सीमित होने के कारण संशोधित सीमित प्रस्ताव माननीय सदस्य से चर्चा करके भेजने हेतु जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, शाजापुर को पत्र लिखा गया है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (घ) उत्तर प्रश्नांश (क) भाग में अंकित अनुसार है।
जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण
[चिकित्सा शिक्षा]
15. ( *क्र. 1986 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर स्थित प्रदेश का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय का स्वयं का प्रशासनिक भवन नहीं है एवं विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर के फोरेंसिक विभाग की बिल्डिंग से संचालित किया जा रहा है? (ख) क्या उक्त विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा 380 करोड़ राशि के अलग-अलग भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें प्रथम फेज में 140 करोड़ से प्रशासनिक भवन के निर्माण के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में 68 करोड़ रूपये स्वीकृत भी हो चुके हैं, किन्तु उसकी प्रशासकीय स्वीकृति आज दिनांक तक नहीं हुई व नस्ती वित्त मंत्रालय, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय एवं सी.एम. तक घूम रही है व अंतिम अनुमति और फण्ड रिलीज का मामला उलझा हुआ है? (ग) यदि वर्णित (क) एवं (ख) सत्य है तो कब तक वर्णित (क) के प्रशासनिक भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों में निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 3150 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस मद से स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, किचिन शेड एवं अन्य निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों की मदवार जानकारी, स्वीकृत राशि, स्थल पूर्णता हेतु तय तिथि तथा निर्माण एजेंसी का विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं हो सके हैं? कार्यवार कारण बतायें। क्या इन निर्माणाधीन कार्यों की पूर्ण राशि निर्माण एजेंसी द्वारा प्राप्त कर ली गई है? यदि हाँ, तो क्या एवं अब तक इन कार्यों को पूर्ण न होने का उत्तरदायी कौन है? कब तक कार्य पूर्ण करा लिये जाएंगे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्मित कार्यों का वर्तमान में भौतिक सत्यापन कराया जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति तय कर उन्हें पूर्ण कराने हेतु कोई विशेष प्रयास किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान से स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार तथा हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग की जाती है।
स्वास्थ्य केन्द्रों को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 1645 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिविल अस्पताल लहार सहित किन-किन सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों सहित कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद कब-कब से तथा किन-किन कारणों से रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन की ओर से अभी तक क्या-क्या प्रयास किय गये हैं? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त किन-किन चिकित्सालयों में स्वास्थ्ा केन्द्रों के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, जैसे पैथालॉजी, एक्स-रे मशीन, आक्सीजन गैस, एम्बुलेंस आदि कौन-कौन सी सुविधाओं का अभाव किन-किन कारणों से है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन स्वास्थ्य केन्द्रों में अति आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, उसकी पूर्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा माह अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था हेतु विधिवत प्रस्ताव उच्च स्तर पर कब-कब भेजे गये? इन प्रस्तावों में से किन-किन प्रस्तावों के अनुसार किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों को सुविधाएं उपलब्ध करायी गईं हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछण्ड में निर्धारित मापदंड अनुसार कौन-कौन सी जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गई है एवं कौन-कौन सी जांच की सुविधाएं किन कारणों से उपलब्ध नहीं करायी गईं हैं? (ड.) प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में लैब टैक्नीशियन की पदस्थापना की गई है? यदि नहीं, तो क्या उक्त जांच की सुविधाओं से मरीज वंचित हैं? यदि हाँ, तो कब तक लैब टैक्नीशियन की पदस्थापना की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश दिनांक 16.07.2017 एवं 20.07.2017 को जारी किए गए, जिसके अंतर्गत सिविल अस्पताल लहार में 01, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछण्ड में 01, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहोना में 01 चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। स्थानांतरण द्वारा 02 चिकित्सकों की पदस्थापना सिविल अस्पताल, लहार में की गई है। इसके अतिरिक्त भिण्ड जिले में 08 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबोह, आलमपुर, असवार, बरहा, बिजौरा-रावतपुरा में रेडियोग्राफर का पद स्वीकृत न होने के कारण एक्स-रे सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिविल अस्पताल लहार में मापदण्ड अनुसार पैथालॉजी, आक्सीजन गैस, 300 एम.ए. एक्स-रे मशीन एवं 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा पत्र क्रमांक 3318, दिनांक 16.02.2017, पत्र क्रमांक 3349-51, दिनांक 20.02.2017, पत्र क्रमांक 3320-22, दिनांक 17.02.2017, पत्र क्रमांक 8238, दिनांक 05.5.2017, पत्र क्रमांक 4372-73, दिनांक 07.3.2017 के द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति एवं अटेर, पूफ, लहार, कनेरा, गोरमी, मछण्ड, सिहुड़ा, बिजौरा, रौन में बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु लेख किया गया। पदपूर्ति उत्तरांश (क) में उल्लेखित अनुसार की गई तथा बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछण्ड में हाल ही में लोक सेवा आयोग से 01 चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। स्थानांतरण द्वारा एक लैब टेक्नीशियन की पदस्थापना दिनांक 19.7.2017 के द्वारा की गई है। मछण्ड में मलेरिया/हीमोग्लोबिन की जाँच की जा रही है। (ड.) उत्तरांश (घ) अनुसार लेब टैक्नीशियन की पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का पालन
[स्कूल शिक्षा]
18. ( *क्र. 2585 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में वर्तमान में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया में किस सत्र की किस दिनांक की छात्र संख्या को आधार माना गया है तथा वह छात्र संख्या किस अभिलेख से दर्ज की गई है? (ख) शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी जिसके आधार पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है, वह जानकारी किस अभिलेख से ली गई है तथा किसके द्वारा अद्यतन की गई है? क्या वह संकुल प्राचार्य द्वारा अपलोड की गई है? यदि हाँ, तो जिन संकुल प्राचार्यों द्वारा कार्य की गंभीरता को न लेकर त्रुटिपूर्ण जानकारी अद्यतन की गई है, जिसके कारण युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को निरस्त किये जाने से विभाग की छवि धूमिल हुई है तो इसके लिये दोषी संकुल प्राचार्य के विरूद्ध म.प्र. स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों? उज्जैन जिले में कितने संकुल प्राचार्यों द्वारा जानकारी त्रुटिपूर्ण दर्ज की है? उनकी सूची उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षण सत्र 2016-17 में समग्र पोर्टल की छात्र संख्या के आधार पर युक्ितयुक्तकरण की कार्यवाही हेतु मैपिंग से छात्र संख्या ली गई है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्तमान में उज्जैन संभागान्तर्गत जिलों में युक्ितयुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्िथत नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई अनुशंसा का पालन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
19. ( *क्र. 2871 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2736, दिनांक 16.06.2010 से राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सरल क्रमांक 12 पर अन्य जातियों के साथ अंकित सोंधिया जाति का परम्परागत व्यवसाय कृषि कार्य एवं पशुपालन दर्शाते हुये राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 92 दिये जाने हेतु अनुशंसा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक सोंधिया जाति को पिछड़ा वर्ग सूची में क्रमांक 92 नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा कब तक पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं का अक्षरश: पालन करते हुये क्रमांक 92 पर अंकित कर दिया जावेगा? (ख) क्या प्रश्नकर्ता एवं माननीय विधायक महिदपुर, माननीय विधायक गरोठ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से गत विधानसभा सत्र के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर सोंधिया जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक 92 दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई तथा विभाग द्वारा उक्त महत्वपूर्ण मामले में विलंब के क्या कारण हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर विचार करते हुए शासन के ज्ञापन क्रमांक 6-5/2009/54-1, भोपाल, दिनांक 01.10.2013 द्वारा सोंधिया जाति के संबंध में विचार करते हुए सोंधिया जाति को सरल क्रमांक 12 में ही रखा जाकर वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई है। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। राज्य शासन स्तर से प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी उत्तरांश (क) भाग में दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल से जोड़ा जाना
[पर्यटन]
20. ( *क्र. 3053 ) श्री रजनीश सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रसिद्ध रमणीक एवं ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल में जोड़े जाने के क्या मापदंड हैं? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध रमणीक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन में शामिल किये जाने हेतु पूर्व में भी विधानसभा प्रश्न के माध्यम से प्रयास किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग उक्त स्थलों को पर्यटन के अंतर्गत शामिल करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दूरस्थ स्थानों पर निजी स्कूल खोले जाना
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 238 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हर 01 कि.मी. के दायरे में 01 स्कूल खोला जाना अनिवार्य है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्राईवेट स्कूलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है? (ग) यदि नहीं, तो जबलपुर जिलान्तर्गत निजी स्कूलों को दूरस्थ स्थानों में स्कूल खोलने के लिये बाध्य क्यों नहीं किया जाता? (घ) क्या अधिनियम का पालन करवाना शिक्षा विभाग की जबाबदारी नहीं है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 4 के अंतर्गत बसाहट के समीप राज्य सरकार द्वारा प्रायमरी स्कूल तथा मिडिल स्कूल खोलने की व्यवस्था है। (ख) शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 4 के प्रावधान प्रायवेट स्कूलों के लिए लागू नहीं होते हैं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 2908 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले से कितनी शासकीय माध्यमिक शालाओं का शासकीय हाईस्कूल में उन्नयन केन्द्र सरकार की आर.एम.एस.ए. योजना के अंतर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव म.प्र. शासन से भेजे गये हैं? (ख) केन्द्र सरकार की आर.एम.एस.ए. योजना के तहत किन माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में चयन किया जाता है? (ग) क्या शासकीय माध्यमिक शाला भौंहारी विकासखण्ड सागर, शासकीय माध्यमिक शाला लोटना विकासखण्ड राहतगढ़, शासकीय माध्यमिक शाला गझगुंवा विकास खण्ड सागर, शासकीय माध्यमिक शाला सेमरा लहरिया, विकासखण्ड राहतगढ़ को भी इस योजना के तहत सम्मिलित किया गया है? (घ) उक्त शालाओं का उन्नयन कब तक किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) बजट की उपलब्धता अनुसार आर.एम.एस.ए अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के तहत शालाओं का उन्नयन किया जाता है। मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) बजट की उपलब्धता एवं भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्राप्त राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( *क्र. 1866 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत खण्डवा जिले में वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्राप्त राशि का व्यय वर्षवार किन-किन मदों में किन नियमों के तहत किया गया? वर्षवार क्या इसमें शासन के भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया? (ग) उक्त राशि के व्यय के क्या प्रावधान हैं? क्या इनमें जिले के जनप्रतिनिधियों का अनुमोदन लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) योजना में व्यय की गई राशि का नियंत्रण किस अधिकारी का है? उक्त योजना में हुई अनियमितताओं के लिये कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है? (ड.) क्या योजना के क्रियान्वयन हेतु जनप्रतिनिधियों की मासिक/त्रैमासिक बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत प्रश्नावधि में कुल राशि रू. 157,69,10,051/- (एक सौ सत्तावन करोड़ उनहत्तर लाख दस हजार इक्कावन रूपये मात्र) खण्डवा जिले में प्राप्त हुई। (ख) वर्षवार व मदवार व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। स्वीकृत राशि का व्यय निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार किया गया। जी हाँ। (ग) वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत राशि का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति व जिले की साधारण सभा (जिला योजना समिति) के अनुमोदन पर किया जाता है। जिला योजना समिति की बैठक में आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) व्यय की गई राशि का नियंत्रण जिला स्वास्थ्य समिति का है। उक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है, अतः कोई अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। (ड.) जी हाँ। पत्र क्र./एन.एच.एम/वित्त/2017/15134, भोपाल दिनांक 28.02.2017 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय माध्यमिक विद्यालय भवन के निर्माण में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 3113 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2007-08 के मध्य ग्राम राजाहेड़ी में शासकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत होकर निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत जांगरू विकासखण्ड राघौगढ़ को नियत किया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार ग्राम राजाहेड़ी में किस स्थान एवं किस शासकीय खाता क्रमांक/सर्वे क्रमांक में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराया गया है? उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जाकर ग्राम पंचायत को प्रदाय की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा स्वीकृति आदेश में वर्णित निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य कराया गया है? यदि कार्य नहीं कराया गया हो तो निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या केवल राशि का आहरण किया गया अथवा कार्य कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा राशि का गबन करने एवं फर्जी मूल्यांकन करने वाले दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज नहीं कराया गया? कब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर राशि वसूली जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2007-08 में ग्राम राजाहेड़ी में शासकीय खाता नोइयत बीड सर्वे क्रमांक 70 रकबा 3.187 में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। शाला भवन हेतु राशि रूपये 678000/- स्वीकृत किये जाकर राशि रूपये 644100/- राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सीधे ग्राम पंचायत के खाते में प्रदाय की गई। (ग) निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत जांगरू द्वारा शाला भवन का निर्माण कार्य छत स्तर तक कराया गया। जिसका मूल्यांकन रूपये 330100/- है। शेष कार्य राशि रूपये 314000/- आहरण करने एवं आहरित राशि से कार्य न कराये जाने से, पूर्व संरपच एवं सचिव के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है। तत्कालीन सचिव द्वारा राशि रूपये 157000/- जमा कर दी गई है। पूर्व सरंपच द्वारा राशि रू 157000/- जमा कराने हेतु दो माह का समय चाहा है। (घ) निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत द्वारा राशि रूपये 314000/- का कार्य न करने से धारा 92 पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। फर्जी मूल्यांकन की स्थिति नहीं है। चूंकि सचिव द्वारा राशि जमा कर दी है एवं पूर्व सरंपच द्वारा राशि दो माह में जमा कराने हेतु आवेदन दिया है, ऐसी स्थिति में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया।
कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का नवनिर्मित भवन में संचालन
[स्कूल शिक्षा]
25. ( *क्र. 2626 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र मऊगंज-71 के ब्लॉक मऊगंज अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्मित भवन में छात्रावास संचालित नहीं हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा वर्ष 2007-08 में उपरोक्त विद्यालय खोलने हेतु भवन के लिए 21.50 + 33.20 लाख रूपये स्वीकृत कर सन् 2010 में भवन पूर्ण कर लिया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 22.12.2016 द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का ध्यान आकर्षित कराया गया था, जिसकी प्रतिलिपि डी.ई.ओ. रीवा एवं डी.पी.सी. जिला रीवा को भी अवगत कराया गया था एवं प्रश्नकर्ता को ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्राप्त उत्तर में अवगत कराया था कि जुलाई 2017 में उपरोक्त छात्रावास संचालित कर दिया जावेगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के प्रकाश में शासन प्रशासन एवं विभाग द्वारा जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर छात्रावास को राजनैतिक दबाव में स्थानान्तरित कर निर्मित भवन में नहीं लगाया जा रहा है? यदि नहीं, तो पुलिस की मदद लेकर कब तक स्थानान्तरित कराया जावेगा? संचालित स्थान में संचालन नहीं कराये जाने के लिये प्रश्न दिनांक तक कौन दोषी है? दोषी का नाम बतावें? अगर संचालन के प्रयास किये गये हैं, तो विवरण उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए स्वीकृत प्रथम 50 सीटर का रूपये 21.50 लाख लागत से निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण कर लिया गया है तथा 50 से 100 सीटर का भवन निर्माण कार्य 33.20 लाख की राशि से स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। (ग) जी हाँ। छात्रावास का संचालन जुलाई 2017 से स्वीकृत स्थल मा.शाला दुबगवां में किये जाने का आश्वासन दिया गया था। (घ) जी नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निर्मित भवन में संचालन हेतु विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक मऊगंज एवं वार्डन द्वारा सामग्री परिवहन किये जाने हेतु दिनांक 01.06.2017 को प्रयास किया गया, किन्तु स्थानीय परिस्थितियों के कारण परिवहन नहीं किया जा सका। जिसकी जानकारी थाना प्रभारी लौर को पत्र क्रमांक/रि/2017/1913, दिनांक 02.06.2017 से अवगत कराया गया है। पत्र की प्रतियाँ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
विमुक्त घुमक्कड़
एवं अर्द्ध घुमक्कड़
जाति में
निर्माण
कार्य
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
1. ( क्र. 97 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति की क्या परिभाषा है. खरगोन जिले की बड़वाहा एवं महेश्वर तहसील में कौन-कौन से ग्रामों में ये लोग निवास करते है. उसकी सूची दी जावे. (ख) विगत पिछले दो वित्त वर्ष में प्रश्नकर्ता द्वारा इन जातियों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति के कब-कब क्या-क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं. प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए है. उसकी सूची दी जावे. यदि नहीं, हुए है तो क्या कारण रहे है एवं कब तक स्वीकृत हो जावेगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) ऐसी जातियां जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा आपराधिक जातियों के रूप में अधिसूचित की गई थी एवं बाद में स्वतंत्रता पश्चात उक्त सूची से मुक्त किया गया, विमुक्त जाति अंतर्गत आती है। घुमन्तु प्रवृति के लोग जो अपना पेट पालने के लिये, धूम-धूम कर अपना व्यवसाय संचालित करते है, ये लोग घुमक्कड़ जाति के कहलाते है। ऐसी घुमन्तु प्रवृत्ति के लोग जो अपना पेट पालने के लिये अपने व्यवसाय के लिये कुछ समय के लिये घूमते है, ये लोग अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के कहलाते है। खरगोन जिले के बड़वाह एवं महेश्वर तहसील के ग्रामों में निवासरत लोगों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विगत पिछले दो वित्त वर्ष में प्रश्नकर्ता द्वारा इन जातियों में निर्माण कार्यों का एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत काटकूट के ग्राम पड़पड़ा में मांगलिक भवन निर्माण संबंधी अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से स्वीकृति नहीं दी गई।
दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( क्र. 165 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाने के लिये सभी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम बाध्य हैं? (ख) अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त मरीज आयुष चिकित्सक के निजी नर्सिंग होम या क्लीनिक पर जाता है तो क्या ऐसी परिस्थितियों में मरीज का परीक्षण, प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक दस्तावेज जो कानूनी रूप से मान्य (MLC) हों, को तैयार करने के लिये क्या आयुष चिकित्सक अधिकृत हैं? (ग) क्या मध्यप्रदेश पुलिस एवं न्यायालय आयुष चिकित्सकों की एम.एल.सी. रिपोर्ट को मान्यता देंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत छात्र-छात्राओं को बस्ता एवं स्टेशनरी का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 239 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छात्र छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं? (ख) यदि हाँ, तो जबलपुर जिले में छात्र-छात्राओं को बस्ता एवं स्टेशनरी क्यों नहीं दी जाती है? (ग) क्या बस्ता एवं स्टेशनरी का प्रावधान किया जायेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी, हाँ। (ख) एवं (ग) प्रावधान नहीं हैं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
अध्यापकों का गणना पत्रक जारी करना
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 422 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. अध्यापक संवर्ग को 6वाँ वेतनमान कब स्वीकृत किया गया था? तिथि व आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) अध्यापकों को प्रदाय वेतन का गणना पत्रक 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद क्यों जारी नहीं किया गया? कब तक जारी होने की संभावना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासन आदेश दिनांक 25.02.2016 के द्वारा अध्यापक संवर्ग को 01/01/2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश क्र. एफ 04-113/2013/18-1, दिनांक 07/07:2017 एवं म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/पं.-2, दिनांक 07.07.2017 द्वारा गणना पत्रक जारी कर दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों को राशि का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 425 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा जिला दमोह में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ-कहाँ खोले गये थे? नामवार, पतावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में अनुदान राशि प्रदाय करने का प्रावधान रखा गया था? यदि हाँ, तो प्रावधान अनुसार हटा नावघाट इंग्लिश मीडियम स्कूल को राशि क्यों प्राप्त नहीं हुई? प्रावधान अनुसार राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अनुदान राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ली जा रही मनमानी शुल्क
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 556 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में लिए जाने वाले शैक्षणिक व अन्य शुल्कों के संबंध में कोई नीति निर्मित की गई है और अगर कि गई है तो इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों के लिये शैक्षणिक शुल्क का क्या मापदण्ड है? (ख) यदि नहीं, तो इस शैक्षणिक सत्र से मध्यवर्गीय परिवारों के छात्रों के लिए अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक शुल्क संबंधी नीति का निर्धारण किया जाकर कब तक इसे लागू किया जाएगा? जिससे मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों के फीस नियंत्रण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत दिनांक 30.04.2015 प्रभावशील है। जिसमें सभी वर्गों के परिवार के छात्रों के लिये शैक्षणिक शुल्क के मापदण्डों का प्रावधान है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कन्या हायर सेकेण्डरी भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 565 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनकच्छ का भवन स्वीकृत है? यदि हाँ, तो कब से स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है? (ख) शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनकच्छ का भवन निर्माण कहाँ पर कराया जा रहा है? निर्माण कार्य किस दिनांक से शुरू हुआ था तथा आज दिनांक तक निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? निर्माण की निर्धारित समयावधि क्या थी? (ग) भवन आज दिनांक तक अपूर्ण होने का क्या कारण है? निर्माण कार्य अपूर्ण होने पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? बताने का कष्ट करेंगे की अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2007-08 से (ख) शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल सोनकच्छ के भवन निर्माण बायपास रोड रिलायन्स पेट्रोल पंप के सामने किया जा रहा है। मई 2010 से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। लागत वृद्धि के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। विभाग की समयावधि 18 माह थी (ग) लागत वृद्धि के कारण समक्ष समिति द्वारा निर्माण कार्य के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लिया गया है। परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग को पुनर्मूल्यांकन एवं शेष कार्य के पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्र.-325 दिनांक 16.06.2017 से लिखा गया है। मूल्यांकन एवं प्राक्कलन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
नवीन संकाय की पढ़ाई की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 685 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कस्बा ढोढर के हायरसेकण्डरी स्कूल में कॉमर्स विज्ञान एवं गणित संकाय के विषयों की पढ़ाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण है? यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? (ख) सुविधा के अभाव में प्रतिवर्ष उक्त स्कूल के पासऑउट छात्रों को उक्त विषयों की पढ़ाई हेतु जिला मुख्यालय अथवा अन्यत्र जाकर इस हेतु एडमीशन लेना पड़ता है नतीजन उन्हें कठिनाइयां आती है? (ग) उक्त कठिनाइयों के मद्देनजर जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर द्वारा क्या उक्त स्कूल में उक्त संकाय प्रारम्भ कराने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु भेज भी दिया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त प्रस्ताव को सक्षम समिति से स्वीकृत करवाकर इसे अनुपूरक बजट में शामिल कर इसकी प्रशा.स्वीकृति अविलंब जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा ढोढर के हायर सेकेण्डरी में कॉमर्स, विज्ञान एवं गणित संकाय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बजट प्रावधान पर निर्भर है। (ख) जी नहीं। समीपस्थ उ.मा.वि. में अध्ययन हेतु जाते है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
मिडिल व हाईस्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 747 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मा. मुख्यंमंत्रीजी की जनदर्शन यात्रा दिनांक 10-8-2016, 11-9-2016 एवं 15-10-2016 को कहाँ-कहाँ आयोजित हुई है और मा. मुख्यमंत्रीजी ने किन स्थानों में किन हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों एवं मिडिल स्कूलों को हाईस्कूलों में उन्नयन करने की घोषणायें की हैं और इनके आई.डी. कोड नं. दर्शाये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) दिनांकों में ग्राम बिचुआ, कटंगीकला, बिजौरी एवं पोनिया के किन स्तर के विद्यालयों के उन्नयन की घोषणायें कहाँ-कहाँ की गई हैं और उनका आई.डी. कोड नं. किन कारणों से नहीं दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त. लोकशिक्षण को सम्बोधित जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के पत्र दिनांक 30-9-2016 के तारतम्य में प्रश्नकर्त्ता. विधायक द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-6-2017 द्वारा मा. मुख्यमंत्रीजी को क्या कोई लेख किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) विद्यालयों का उन्नयन कर कब तक प्रारंभ कर दिये जावेंगे, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रवेश के लिये भटकना नहीं पड़ेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा जनदर्शन यात्रा प्रश्नांकित दिनांकों में जिला कटनी एवं दिनांक 15.10.2016 को जिला उमरिया में की गई है। शेषांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित दिनांक 15.10.2016 को जिला कटनी अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला पोनिया एवं बिचुआ को हाईस्कूल में उन्नयन की घोषणा की गई है। प्रश्नांकित शेष विद्यालय घोषणा में शामिल नहीं होने से आई.डी.कोड जारी नहीं किए गए है। शेषांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन बजट उपलब्धता एवं मापदंड पूति पर निर्भर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
डॉक्टरों की पदस्थापना में भिन्नता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 1218 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने एम.बी.बी.एस डॉक्टर एवं विशेषज्ञ डॉक्टर कार्यरत हैं? अलग-अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में भिन्नता क्यों है? जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार, केन्द्रवार तथा चिकित्सकों के संवर्गवार दी जावें? (ख) क्या डॉक्टरों की उपलब्धता के अनुसार समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समान रूप से डॉक्टरों की ड्यूटी लगायी जावेगी अगर नहीं तो क्यों? (ग) शासन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी क्या सागर जिले के सामुदायिक एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक पद विरूद्ध, आसंजन पर अथवा व्यवस्था अतंर्गत पदस्थ है? यदि हाँ, तो किस-किस केन्द्र पर और कौन-कौन चिकित्सक किसके आदेश से कब से पदस्थ हैं और इन्हें कब तक हटाकर मूल कर्तव्यस्थल पर भेज दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग अंतर्गत प्रदेश की जनता को आवश्यक मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दो पृथक-पृथक संस्थाओं सीमांक एवं नान सीमांक संस्था के रूप में चिन्हित किया गया है एवं सीमांक संस्थाओं में विशेषज्ञों के 05 तथा चि.अ. के 03 तथा नान सीमांक संस्थाओं में विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत किए गए हैं, इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को डिलेवरी पाइंट के रूप में चिन्हित करते हुए बीमांक संस्था के रूप में जहां चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत है तथा नान बीमांक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 पद चिकित्सक का स्वीकृत है। (ख) उत्तरांश ’क’ अनुसार। (ग) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय राशि का फर्जी तरीके से निकाला जाना
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 1465 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 6603 के प्रस्तुत जवाब अनुसार म.प्र. शासन राजपत्र आसाधारण 4 अगस्त 2012 के अनुसूची 01 के सरल क्रमांक 04 के अनुसार वर्णित विहित प्राधिकारी न होने पर भी अपने पद का दुरूपयोग कर निलंबन से बहाली का आदेश करने पर दोषी अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था? (ख) क्या उक्त अधिकारी द्वारा सतना जिले के प्रभारी जिला अधिकारी के रूप में पदस्थ अवधि में शैक्षिक अभ्युत्थान मद अंतर्गत प्रदान आवंटन की राशि आनन फानन में फर्जी तरीके से बिल व्हाउचर के माध्यम से वित्त प्रभारी लिपिक की अनुपस्थिति में आहरण कराई गई? किन-किन प्रयोजनों में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? बिल व्हाउचर ऑर्डर सीट सहित जानकारी देवें? (ग) क्या पूर्व में उक्त अधिकारी द्वारा सतना जिले के कन्या मैहर में पदस्थ लिपिक को भी संयुक्त संचालक कार्यालय का प्रभारी होने के बावजूद निलंबन से बहान किया गया था? उक्त प्रकरण में क्या निलंबन से बहाल करने का अधिकार, संयुक्त संचालक रीवा के काम चलाऊ प्रभार में होते हुये संबंधित को था? उक्त समय पर संबंधित का मूल पद क्या था और निलंबन से बहाली के अधिकार किसको थे? पूर्ण जानकारी नियमों सहित देवें। ऐसे और कितने प्रकरण हैं, जिनमें श्री नीरव दीक्षित द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से नियम विरूद्ध निलंबन से बहाली के आदेश किये हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार नियम विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करते हुये पदावनत कब तक किया जावेगा समय बतावें? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। श्री एस.के. निगम, सहायक वर्ग-2 शा.उ.मा.वि.कन्या मैहर को श्री यू.बी.पटेल प्रभारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा निलम्बन आदेश निरस्त किया गया था। जी हाँ। तत्समय संबंधित का मूल पद उप संचालक था। नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। श्री नीरव दीक्षित द्वारा प्रभारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग के पद पर रहते हुए एक प्रधानाध्यापक सहित 04 कर्मचारियों को निलम्बन से बहाल किया गया। (घ) श्री नीरव दीक्षित, तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को संचालनालय के पत्र क्र0 1291 दिनांक 20.07.2017 कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 1475 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली अंतर्गत विगत 2 वर्षों से एक भी हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का उन्नयन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन किया जायेगा? (ख) क्या शासकीय कन्या हाई स्कूल पंजरेह, शा. हाई स्कूल चाचर के अतिरिक्त शा. पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमहरा में अधिक संख्या में छात्र/छात्राएं होने के साथ इन विद्यालयों का उन्नयन अभी तक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक में उन्नयन कर दिया जायेगा? (ग) चूंकि वर्ष 2016-17 में प्रस्ताव दिया था, 7.8 कि.मी. की दूरी व बालिकाओं के नजदीक विद्यालय उन्नयन किया जायेगा तो क्या वर्ष 2017 जुलाई तक उन्नयन किया जायेगा? जानकारी देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता एवं मापदंड की पूर्ति पर निर्भर है।
शाला भवनों का निर्माण एवं स्वीकृत राशि
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 1512 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केंट (जबलपुर) के तहत कितने प्राथमिक/माध्यमिक व 10+2 विद्यालयों का निर्माण कितनी राशि में कराया गया है तथा कितने शाला भवनों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कितनी राशि में कराया गया है? किन-किन शालाओं के नये भवनों का निर्माण कराना स्वीकृत/प्रस्तावित है? इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत है तथा कितने शाला भवनों के लिये कितनी राशि के प्राक्कलन बनाकर स्वीकृत हेतु कब भेजे गये हैं वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक की वर्षवार व शालावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है एवं क्यों? किन-किन स्कूलों की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण कराना स्वीकृत/प्रस्तावित है? इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी राशि के प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? सूची दें। (ग) प्रश्नांश (क) में किन-किन शाला भवनों की मरम्मत सुधार व पुनर्निर्माण कब कितनी राशि में कराया गया है तथा कौन-कौन से शाला भवन अत्यधिक जर्जर खण्डहर छप्पर विहीन है? इनकी मरम्मत सुधार कार्य व पुनर्निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है? इनके नये शाला भवनों का निर्माण कब तक कराया जावेगा? सूची दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र केन्ट (जबलपुर) के तहत वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक किसी भी प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण नहीं कराया गया है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। उक्त अवधि में किसी भी शाला का भवन निर्माण प्रस्तावित नहीं है। वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के संबंध में भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में उल्लेखित शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत सरकार से वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति उपरांत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों में लघु एवं वृहद मरम्मत कार्य कराये जा रहे है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक/ हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शाला भवन अत्यधिक जर्जर, खण्डहर, छप्पर विहीन नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 1607 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कितनी कमी है? सलाहकार चिकित्सक विशेषज्ञ तथा महिला चिकित्सकों सहित संख्यात्मक जानकारी दें? (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की शासकीय सेवा में अरूचि को देखते हुये और यह महसूस करते हुये की अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में भारी भरकम राशि खर्च करके डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स शासकीय सेवाओं में रूचि नहीं लेंगे भविष्य में शासकीय चिकित्सकों के पदों को भरने के लिये शासन क्या उपाय करेगा? (ग) शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुये क्या शासन क्वालिफाइड प्राइवेट डॉक्टर्स को प्रतिदिन दो घन्टे मानदेय के आधार पर शासकीय चिकित्सालयों में सेवा देने हेतु बाध्य करेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में विशेषज्ञों के 3278 पद स्वीकृत एवं 1055 कार्यरत हैं तथा 2223 पद रिक्त है। चिकित्सा अधिकारियों के कुल 4895 पद स्वीकृत एवं 3170 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं तथा 1725 पद रिक्त हैं। स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ सवंर्ग के पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकों को उच्च शिक्षा (स्नातकोत्तर) हेतु अधिभार अंक एवं अधिसूचित क्षेत्रों में कार्य हेतु वेतन/मानदेय के अतिरिक्त 25 प्रतिशत एवं समान्य क्षेत्रों में 20 प्रतिशत व्यवसायिक अवरोध क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया गया है। विकल्प के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक विहिन संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु मंत्रि-परिषद् निर्णय अनुसार आयुर्वेद/युनानी विधा के चिकित्सकों को निर्धारित प्रशिक्षण उपरांत आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) पद्धति में सीमित चिकित्सा की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय कार्य सूचारू रूप से हो सके। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रक्रिया प्रचलन में है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों से निरंतर प्रयास कर रहा है यथा लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों/बंधपत्र चिकित्सकों/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों/संविदा आर.सी.एच. चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है।
प्रसूति गृह भवन निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( क्र. 1724 ) श्री नारायण सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर में प्रसूति गृह अपने शासकीय भवन में संचालित था? प्रसूति गृह का भवन क्यों तोड़ा गया क्या उस पुराने भवन पर नया भवन बनाने की कार्यवाही हुई है? (ख) अगर भवन तोड़ा गया तब उस भवन को तोड़ने की कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई पुराने भवन के मटेरियल का क्या हुआ? (ग) वर्तमान में उस प्रसूति गृह के भवन की मौका स्थिती क्या है? उस स्थान पर नया प्रसूति भवन बनाने की वर्तमान में प्रक्रिया किस स्थति में है? भवन बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है? निर्माण के टेंडर कब हुए व कार्य करने की समय-सीमा कौन-कौन सी थी? प्रसूति गृह का भवन कब तक बन जावेगा।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। पुराना भवन अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होने के कारण नवीन भवन निर्माण कराये जाने की दृष्टि से तोड़ा गया। जी हाँ, नवीन भवन बनाये जाने हेतु डी.पी.आर. वास्तुविद द्वारा तैयार की जा रही है। (ख) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्ड क्रमांक-1 ग्वालियर के द्वारा पुराने भवन को तोड़ने की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की गई तथा पुराने भवन के तोड़ने की कार्यवाही एवं मटेरियल की बिक्री ई-टेण्डरिंग प्रकिया द्वारा की गई। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। नवीन भवन हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रुपये 5.00 करोड की राशि पी.आई.पी में स्वीकृत हुई है। डी.पी.आर. बनने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना संभव होगा एवं उसी में निर्माण अवधि का विवरण दर्शित किया जायेगा। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई अनुकम्पा नियुक्ति
[आयुष]
16. ( क्र. 1762 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डॉ. आर.पी. द्विवेदी प्रभारी संभागीय आयुष अधिकारी रीवा द्वारा श्री धर्मेन्द्र नामदेव व श्री मुनि प्रसाद शुक्ला की अनुकम्पा नियुक्ति की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो श्री द्विवेदी को क्या ऐसी नियुक्ति करने का अधिकार है? विवरण सहित बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या श्री द्विवेदी के विरुद्ध सी.एम. हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज है यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों कब तक कार्यवाही की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रभारी संभागीय अधिकारी होने से। (ग) विभागीय जांच संस्थित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अन्य जिले में स्थानांतरण भी किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ उपरोक्तानुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त धुमक्कड़ व अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग आदि की बस्तियों में सुविधा
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
17. ( क्र. 1768 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में विमुक्त घुमक्कड़ व अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग की कितनी जनसंख्या किस-किस गांव, मजरे व बाहर बनी बस्तियों में है तथा उनकी बस्तियों में बिजली, पेयजल मोहल्ले में सी.सी. रोड, नालियां व एप्रोच रोड कहाँ-कहाँ है तथा कहाँ-कहाँ नहीं है? विवरण दें तथा जहां नहीं है वहां के कितने लम्बित प्रस्ताव कब से पड़े हैं तथा बाकी कब तक बन जाएंगे? (ख) मुंगावली शहर के पास सिंधियागढ, चिंकुपूरा, माधवगढ़, भोपाल आदि कितनी बस्तियां हैं जहॉ मोंगिया,बंजारा, नायक, सांसी आदि जातियों के लोग किस-किस बस्ती में कितने-कितने रहते हैं? सब बस्तियों के नाम कितने-कितने मोंगिया, बंजारा, सॉसी नायक जाति के लोग रहते हैं व कब तक वहां एप्रोच रोड बन जाएगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग की जनसंख्या, गांव, मजरे व बाहर बनी बस्तियों में बिजली, पेयजल, सी.सी.रोड, नालियां व एप्रोच रोड संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार प्रस्तावित कार्यों के अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से कार्यवाही नहीं की गई। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार।
शास. चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 1812 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के शास. चिकित्सालय नागदा खाचरौद में वर्तमान में एक भी महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं होने से महिला मरीजों एवं प्रसूताओं को काफी परेशानी होती है, कई बार इन्हें गम्भीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाता है, ऐसे में कई बार प्रसूताओं की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। यदि हाँ, तो शास. चिकित्सालय नागदा एवं खाचरौद में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेंगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : यह सही है कि सिविल अस्पताल नागदा एवं खाचरोद उज्जैन में महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं है परंतु चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों/स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में पदपूर्ति की कार्यवाही अंतर्गत सिविल अस्पताल नागदा में डॉ. भारती जोशी, स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सक के पदस्थापना आदेश लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत की गई है। इनके अतिरिक्त शहरी परिवार कल्याण केन्द्र बिरलाग्राम नागदा में एक संविदा महिला चिकित्सक डॉ. तनुजा भावसार, कार्यरत हैं। शीघ्र ही पी.जी. स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग का आयोजन किया जावेगा जिसमें सिविल अस्पताल खाचरौद हेतु एक रिक्ति प्रदर्शित की जावेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्वीकृत पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 1820 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्वीकृत कितने पद भरे/रिक्त हैं? किन-किन जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद कब से रिक्त हैं? किन-किन जिलों में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कब से कौन-कौन पदस्थ हैं? इनका मूल पद व पद स्थापना कब से कहाँ पर है? सूची दें। (ख) सेठ गोविंद दास विक्टोरिया जिला जबलपुर में पदस्थ प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यकाल में कहाँ-कहाँ की स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में क्या-क्या सुधार हुआ है एवं कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई है? इनका अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा है। सिविल चिकित्सालय रांझी की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में किस भी प्रकार का सुधार न होने का क्या कारण है इसके लिये कौन दोषी है। वर्ष 2016-17 से जून 2017 तक की जानकारी दें। (ग) जबलपुर जिले में पदस्थ प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को किस-किस स्तर के अधिकारियों के द्वारा कब-कब किस संबंध में क्या निर्देश दिये गये हैं? इनके कार्य के संबंध में क्या टिप्पणी की गई बतलावें। कलेक्टर जबलपुर की क्या टिप्पणी/अनुशंसा है। (घ) जिला जबलपुर में नियमित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की पद स्थापना कब तक कर दी जायेगी। बतलावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश के जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 51 पद स्वीकृत हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद जिले के प्रशासकीय नियंत्रण हेतु स्वीकृत हैं, अतः कोई पद रिक्त नहीं है, नियमित/प्रभार से समस्त जिलों में अधिकारी कार्यरत हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 01.10.2015 से डॉ. एम.एम. अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यकाल में जिले में कार्यालय का जीर्णोद्धार उपरांत आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद शिविर का आयोजन कर लगभग 100 बच्चों को बाल हृदय उपचार योजना से लाभान्वित किया गया। शहपुरा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश में 07 वां स्थान प्राप्त हुआ, सिविल अस्पताल रांझी में ईसीजी, सोनोग्राफी, डिलेवरी पाइंट, पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु 10 बिस्तर की सुविधा प्रदान कर्रवाई गई। (ग) जिले में कार्यरत अधिकारियों को बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते है, जिले में योजनाओं सूचारू संचालन हेतु निरंतर आदेशों अनुसार कार्यवाही की जाती हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही, माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विलंबित हैं, अतः नियमित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही होने पर की जा सकेगी।
शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 1867 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला निमाड़ (खंडवा) की हाईस्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कार्यरत एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) क्या छात्र जीवन की इन महत्वपूर्ण कक्षाओं में विषय विशेषज्ञ के अभाव में छात्र-छात्राओं को सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है? (ग) क्या जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत पदों की पूर्ति की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) जिले में तैयार की गई युक्तियुक्तकरण सूची में कितने शिक्षकों के नाम डाले गये हैं? डाले गये शिक्षकों में कितने शिक्षकों की आपत्ति/आवेदन के बाद उनके नाम युक्तियुक्तकरण सूची से बाहर किये गये हैं? (ड.) क्या यह सही है कि ई-सेवापुस्तिका के अपडेट न होने से ये विसंगति हुई? जिसके कारण सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम भी इसमें शामिल हो गये हैं? इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? (च) क्या युक्तियुक्तकरण सूची में नाम डालने एवं हटाने के लिये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही से विभाग की छवि खराब हुई है? शासन स्तर से प्रकरण की जांच कब तक कराई जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला खण्डवा में रिक्त पदों के विरूद्ध विषय के अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाता है। (ग) जी हाँ। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अंतर्गत आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त/निराकरण किए जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। (ड.) जी हाँ। युक्तियुक्तकरण की प्रथम प्रकाशित अंतरिम सूची में अभ्यावेदनों के निराकरण उपरांत मृत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों के डाटा पूर्णरूप से समायोजन न होने, शारीरिक रूप से एवं गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के चिन्हांकन में सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण जारी सूची को तत्काल निरस्त किया गया। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) प्रश्नांश (ड.) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया अंतर्गत अंतरिम अतिशेष शिक्षकों की सूची दिनांक 17.07.2017 को जारी की चुकी है।
प्रदेश के गुरूजी से संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 1877 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुरूजी पात्रता परीक्षा के 30.10.2011 के घोषित परीक्षा परिणाम के परिप्रेक्ष्य में कितने गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर संविलियन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सिंगरोली एवं सीधी जिले की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या संविलियन दिनांक एवं परीक्षा परिणाम के अंतराल का एरियर्स दिए जाने का कोई प्रावधान था? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जिले में कितने गुरूजियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं, है तो क्यों? इसके लिए दोषी कौन है? जवाबदारों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) गुरूजियों की पात्रता परीक्षा के संबंध में 30.10.2011 को परीक्षा परीणाम घोषित नहीं किया गया अपितु व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 22.10.2011 एवं 09.02.2012 को घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में नियोजित किया गया है। (ख) सिंगरौली एवं सीधी जिले में क्रमश: 173 एवं 178 गुरूजियों को संविदा वर्ग-3 में नियोजित किया गया है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रावधानानुसार संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जाना है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पुराने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना
[पर्यटन]
22. ( क्र. 1893 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के ऐसे कौन-कौन से स्थान है? जिन्हें पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है? सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों को पर्यटन के रूप में चिन्हित कर पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है? (ख) क्या प्राचीन सबलगढ़ का किला, अलखिया खोह, मजरा वाले हनुमान जी का मंदिर, सबलगढ़ का तालाब, रहू का घाट चम्बल नदी पर विकसित एवं व्यवस्थित कर शासन द्वारा राशि आवंटित कर इन्हें पर्यटन के रूप में विकसित किया जावेगा? (ग) सबलगढ़ विधानसभा अंतर्गत प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐतिहासिक स्थानों को विकसित करने हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो इन्हें विकसित करने हेतु कार्य योजना बनाकर कब तक पर्यटन हेतु तैयार करवा दिया जावेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में विशिष्ट रूप से पर्यटन क्षेत्रों की सूची संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दतिया जिले के उत्कृष्ट उच्च मा. विद्यालय में प्राप्त आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 1910 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2191 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा चाही गई जानकारी की प्राप्त राशि से क्या-क्या कार्य किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा कराये गये को न बताते हुये जानकारी अधूरी देकर सदन को गुमराह करने का प्रयत्न शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है? (ख) जानकारी उपलब्ध करायें कि उक्त कार्यों के किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस दिनांक की जांच/निरीक्षण/मूल्यांकन किये गये? उनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की छायाप्रति उन अधिकारियों के नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) उक्त कार्यों में यदि कोई सामग्री क्रय की गई है तो इसका विवरण वस्तु का नाम/तादाद/मूल्य कहाँ से किसके द्वारा किस-किस दिनांक को क्रय की गई जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) पूर्व के प्रश्न अतारांकित क्र.2191 दिनांक 8.3.2017 की अधूरी एवं असत्य/भ्रामक जानकारी देने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके प्रति क्या कार्यवाही की जायेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2191 दिनांक 08.03.2017 में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। पुन: वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में उल्लेखित व्यय एवं कार्यों की जांच संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर से कराई जा रही है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 1946 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आमजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) तो क्या आमजनों को जिले की आम नागरिकों की भावनाओं पर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए छतरपुर में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 1947 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के जनपद पंचायत नौगांव के ग्राम पंचायत कुर्राहा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई? कार्य की निर्माण एजेंसी क्या है? (ख) क्या निर्माण एजेंसी के द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग कर भवन निर्माण कर विभाग को हस्तांतरित किया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 17.08.2016 में निर्माण एजेंसी द्वारा 35 लाख रूपये का बजट राज्य शासन से मांग की है? यदि हाँ, तो क्या मांग के आधार पर राशि स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई, अपितु प्रश्नाधीन ग्राम पंचायत कुर्राहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपये 14.85 लाख की राशि स्वीकृत की गई। लोक निर्माण विभाग छतरपुर। (ख) जी नहीं। कार्य अपूर्ण है अतः भवन हस्तांतरित नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ। जी हाँ प्रकरण सक्षम समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम समिति से प्रकरण पर अनुमोदन प्राप्त होने तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट आवंटन किया जाना संभव होगा। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
26. ( क्र. 1970 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र खातेगाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कई चिकित्सकों के पद रिक्त है? विभाग इन पदों की पूर्ति किये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है? (ख) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु मरीजों को लगभग 100 कि.मी. का सफर तय करके इंदौर भोपाल देवास तो जाना पड़ता है? विभाग इस प्रकार की असुविधा को रोकने हेतु क्या उपाय कर रहा है? (ग) क्या शासन बड़े नगरों जैसी चिकित्सा सुविधा तहसील स्तर पर मुहैया करवाये जाने हेतु योजना विचाराधीन है, अगर हां, तो कब तक समयावधि बतावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संस्थाओं में कुल स्वीकृत 22 पदों के विरूद्ध 20 चिकित्सक पदस्थ हैं परंतु चिकित्सकों की कमी के कारण शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं है। (ख) विशेषज्ञ/पी.जी. योग्यता के चिकित्सकों की कमी है, उपलब्ध चिकित्सकों/सहायक स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ/चिकित्सकों के पद मापदण्ड अनुसार पूर्व से स्वीकृत हैं एवं मापदण्ड अनुसार आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं आमजन को उपलब्ध कराई जा रही है।
चिकित्सा महाविद्यालय का स्वरूप
[चिकित्सा शिक्षा]
27. ( क्र. 1998 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृती कब प्राप्त हुई है? स्वीकृती दिनांक से अब तक महाविद्यालय की सुविधा डॉक्टरों (चिकित्सकों) की पद की स्वीकृती, पद पूर्ति, आवश्यक उपकरण, उपलब्ध भवन की स्थिति क्या है? (ख) क्या शहडोल चिकित्सा महाविद्यालय ने अभी अपना स्वरूप धारण नहीं किया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 द्वारा राशि रूपये 224.31 करोड की निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा पद सृजन, उपकरण, फर्नीचर एवं वाहन हेतु राशि रूपये 69.00 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई। (ख) जी हाँ। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
अतिथि शिक्षकों का अल्पवेतन एवं नियमितिकरण
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 2025 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यामिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक/अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग की क्या योजना है? नियमित पद पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया कब से बन्द है? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु रखे गये अतिथि शिक्षकों को क्या वेतन/मानदेय दिया जा रहा है? क्या उक्त मानदेय एक परिवार की आजीविका चलाने हेतु पर्याप्त है? (घ) अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने की क्या योजना है? लम्बे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का क्या भविष्य है? नियमित नियुक्ति के अभाव में क्या युवा आयुसीमा पार नहीं हो जावेंगे? (ड.) क्या शासन प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय लेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभाग अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3) के 20551 एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक (संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2) के 23165 पद रिक्त है। (ख) सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलित है। मार्च 2014 के उपरांत सीधी भर्ती नहीं की गई है। पदोन्नति की प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरण के कारण अप्रैल, 2016 से स्थगित है। (ग) अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को 180/- वर्ग-2 को 150/- एवं वर्ग-3 को 100/- प्रति उपस्थिति दिवस की दर से मानदेय का प्रावधान है। यह पद पूर्ण कालिक नहीं होने से पर्याप्तता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर चयन सूची में अतिरिक्त अंक दिये जाने का प्रावधान है। अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति
[आयुष]
29. ( क्र. 2031 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शा. धनवन्तरी महाविद्यालय उज्जैन में कितने पद किस श्रेणी में रिक्त हैं? किन-किन पदों पर प्रभारी कार्य कर रहे हैं? (ख) विगत कितने वर्षों से अधीक्षक का पद रिक्त हैं? उक्त पद वर्तमान में किसके प्रभार में है? (ग) प्रभारी अधीक्षक के विरूद्ध कितनी शिकायतें लंबित है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) उक्त महाविद्यालयों में रिक्त अधीक्षक एवं अन्य पद कब तक भर दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रथम श्रेणी के 14, द्वितीय श्रेणी के 58, तृतीय श्रेणी के 66 तथा चतुर्थ श्रेणी के 47 पद रिक्त। अधीक्षक तथा आर.एम.ओ. के पद पर प्रभारी कार्यरत है। (ख) 07 वर्षों से। डॉ.ओ.पी.व्यास वरिष्ठ प्रोफेसर। (ग) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नर्सिंग होमों का नवीनीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
30. ( क्र. 2040 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में कितने नर्सिंग होम संचालित हो रहे है? नर्सिंग होम द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं एवं जांचों हेतु वसूली जा रही राशि निर्धारण के लिये कोई नीति/नियम बनाये जायेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नर्सिंग होम नवीनीकरण के लिये किस-किस विभाग की अनुमति आवश्यक है? पिछले 05 वर्षों में इन्दौर जिले में कितने नर्सिंग होमों को नवीनीकरण कि अनुमति प्रदान की गई है? नवीनीकरण की अवधि कितने समय के लिये दी जाती है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या नवीनीकरण अनुमति के पूर्व एवं पश्चात् नर्सिंग होम का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो कितने नर्सिंग होमों का निरीक्षण कब-कब किस-किस अधिकारी के द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या कहीं पर निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई गई थी? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर अनियमितता पाई गई? क्या कई नर्सिंग होम आवासीय भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या आवासीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग किया जा सकता है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) इन्दौर जिले में मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत 44 नर्सिंग होम पंजीकृत है। नर्सिंग होम द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं एवं जांचों हेतु वसूली जा रही राशि निर्धारण हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है, इसके पूर्व स्थानीय निकाय से अनुमति एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। विगत 5 वर्षों में 44 नर्सिंग होम को अनुमति प्रदान की गई है। नवीनीकरण की अवधि तीन वर्ष की होती है। (ग) नवीनीकरण अनुमति के पूर्व नर्सिंग होम का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात् नर्सिंग होम का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धार नगर में पर्यटन विकास निगम का भवन निर्माण
[पर्यटन]
31. ( क्र. 2069 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2009 से 2013 के मध्य, धार तिरला रोड़ पर भवन निर्माण किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कितनी लागत से तथा किस प्रयोजन से उक्त भवन का निर्माण किया गया था? (ग) क्या निर्माण पूर्ण हो जाने की दिनांक से प्रश्न पूछने की दिनांक तक जिस प्रयोजन हेतु भवन का निर्माण किया गया था, उस हेतु भवन उपयोग में लाया जा रहा है अथवा रिक्त पड़ा है? (घ) क्या उपरोक्त स्थिति के पश्चात उसी भवन के पास एक और भवन निर्माण कर दिया गया है? (ङ) यदि हाँ, तो पर्यटन विकास निगम को इस प्रकार क्षति पहुंचाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित की गई है क्या? (च) उक्त द्वय भवनों का प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) राशि रू. 31.20 लाख की लागत से पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु भवन निर्माण किया गया था। (ग) पर्यटन नीति के अन्तर्गत भवन को संचालन हेतु निजी निवेशक को सौंपा गया। (घ) जी हाँ। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (च) जी हाँ। उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
बालाघाट जिले में तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी अध्यापक संगर्व में संविलियन न होना
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 2098 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में ऐसे कितने संविदा शिक्षक संवर्ग के लोग हैं जिन्हें पाँच या उससे अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अध्यापक संवर्ग में संविलियन नहीं हो पाया है? ऐसे सभी संविदा शिक्षकों की जानकारी नियुक्ति वर्ष तथा संविलियन न होने के कारणो सहित दें? (ख) क्या औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत लोगों की जिन्हें शिक्षाकर्मी अथवा संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी उन्हे बी.एड.अथवा डी.एड. न करने के कारण आज दिनांक तक अध्यापक संवर्ग में संविलियन नहीं किया गया है, जबकि इनकी आयु 50 या उससे अधिक हो चुकी है? (ग) क्या शासन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें शिक्षाकर्मी अथवा संविदा शिक्षक के पद पर शिक्षण कार्य का अनुभव को ही प्रशिक्षण मानते हुये मानवीय आधार पर उन्हें बिना प्रशिक्षण के अध्यापक संवर्ग में शामिल करने पर विचार करेगा, क्योंकि पूर्व में भी शासन द्वारा शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के गुरूजियों को बिना प्रशिक्षण के अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश दिये जा चुके हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बालाघाट जिलान्तर्गत 68 संविदा शाला शिक्षक है जिन्हे पाँच या उससे अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी अध्यापक संवर्ग में संविलियन (नियुक्त) नहीं हो पाये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। (ग) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जिला रतलाम की पिछले 03 वर्षों की आमदनी खर्च, बचत
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
33. ( क्र. 2148 ) श्री रामसिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जिला रतलाम की पिछले 3 वर्षों की आमदनी खर्च व बचत का विवरण देते हुए बताएं वहां पर पर्याप्त स्टाफ होने के बाद भी मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कब से रखा है व उनकी क्या तनख्वाह प्रारंभ में थी व कब-कब क्यों बढ़ाई गई? (ख) हुसैन टेकरी शरीफ जावरा में मुतव्वली व अन्य कितना स्टॉफ है तथा उनकों प्रत्येक को कितना वेतन प्रतिमाह मिलता है? (ग) जिस अनुपात में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी व मुतव्वली की तनख्वाह है व पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है? क्या अन्य कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ाने पर विचार करेंगे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जिला रतलाम की पिछले 3 वर्षों की आमदनी खर्च व बचत की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। हुसैन टेकरी शरीफ जावरा जिला-रतलाम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) हुसैन टेकरी शरीफ जावरा में एक मुतवल्ली श्री नवाब सरवर अली खान व अन्य 85 का स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। मुतवल्ली को रू. 25,000/- वेतन प्रतिमाह मिलता है। स्टॉफ को दिये जाने वाले वेतन की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार अन्य कर्मचारियों की समय-समय पर तनख्वाह में वृद्धि की जाती है।
मुंगावली में विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ आदि जाति के कार्य
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
34. ( क्र. 2149 ) श्री रामसिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दि. 22 मार्च 2017 को प्रश्न संख्या 49 क्रमांक 5116 के संदर्भ में बताएं कि जिन मजरों गांवों, बस्तियों, बसाहटों में एप्रोच रोड, सी.सी. रोड ग्रामीण यांत्रिकी विभाग मुंगावली को पत्र लिखा गया था व कार्यवाही प्रचलन में है, यह उत्तर दिया है, उसकी प्रगति का विवरण देने का कष्ट करें। (ख) मुंगावली शहर के आस-पास मोंगिया, नायक आदि जातियां जो भोपाल, महुआखेड़ी, चिकुपूरा, माधोगढ़, सिंधियागढ़ आदि में बस्ती है वहाँ एप्रोच रोड व सी.सी. वर्क की योजना का विवरण दें कि इन मजरों में कहाँ-कहाँ एप्रोच रोड नहीं है व कब तक बन जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जिले से पूर्ण प्रस्ताव चाहे गये हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। जिले से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट प्रावधान की उपलब्धता की कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 2161 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के रीठी वि.ख. की शा.मा.शा. सूरता में पदस्थ संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 प्रमोद चौबे को लंबे समय तक अनुपस्थिति रहने के बावजूद शाला में पदभार ग्रहण कराने की जांच के लिये जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उनका नाम व पद बताये। जांच कब तक पूरी की जायेगी? यदि पूरी हो गई है तो जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की स्थापना जिला पंचायत में होने के बाद भी खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा उक्त संविदा शिक्षक को ज्वाईन कराने के निर्देश दिये गये है? (ग) जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा लगातार दो वर्ष व तीन वर्ष अनुपस्थिति रहने पर किन-किन संविदा शिक्षकों/अध्यापकों को पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई है? क्या किसी संविदा शिक्षक वर्ग - 1, 2 व 3 द्वारा ज्वाइन करने की अनुमति मांगी गई है? यदि हाँ, तो कब दिनांक सहित जानकारी देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल भवनों एवं पदों की स्वीकृति अनुसार पदस्थापना व भवन निर्माण कराया जाना
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 2175 ) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई में शासकीय माध्यमिक शाला बम्हनीलाल एवं साजपानी टोला का हाई स्कूल में कब किस आदेश के तहत उन्नयन किया गया? आदेश की प्रति संलग्न करें? (ख) क्या उक्त उन्नयन हाई स्कूल हेतु पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो किन-किन पदों की किस आदेश के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है? आदेश की प्रति संलग्न करें और नहीं की गयी है तो क्यों? कब तक पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (ग) क्या उक्त हाई स्कूल के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो कब कितनी राशि, भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी है? क्या उक्त दोनों हाई स्कूल के भवन निर्माण का प्रश्नकर्ता से विभाग द्वारा भूमि पूजन कराया गया है यदि हाँ, तो अब तक निर्माण कार्य प्रांरभ न होने के क्या कारण है? (घ) क्या शासन उक्त स्वीकृत दोनों हाई स्कूल में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षकों वं अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना करने एवं दोनों स्कूलों के भवन निर्माण शीघ्र प्रांरभ कर पूर्ण करने का आदेश देगा, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत शासकीय माध्यमिक शाला साजपानी टोला के हाई स्कूल में उन्नयन पश्चात् म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 31.08.2016 द्वारा पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। (आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है ) हाई स्कूल बम्हनीनाला के लिए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। भवन निर्माण का भूमि पूजन नहीं कराया गया है। (घ) सीधी भर्ती से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
ग्राम संसद में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 2176 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई के ग्राम परसोली में आयोजित ग्राम संसद के दूसरे दिन दिनांक 16/04/2017 को महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग के किन चिकित्सकों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी? आदेश की प्रति सहित चिकित्सकों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना की जानकारी दें? (ख) क्या नियत तिथि पर उक्त ग्राम संसद में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिनकी ड्यूटी लगायी गयी थी, उनमें से कोई चिकित्सक अथवा कर्मचारी उपस्थित हुए थे, यदि हाँ, तो नाम, पदनाम सहित जानकारी दें और यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा उनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्या ग्राम संसद के तीसरे दिन ग्राम संसद परसोली में ग्रामवासियों ने सार्वजनिक तौर पर प्रश्नकर्ता को बताया कि नियत तिथि 16/4/2017 को महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने कोई भी चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए, जिसकी टीप प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर, सी.एम.एच.ओ. छिंदवाड़ा सहित सी.ई.ओ. जनपद एवं खण्ड चिकित्साधिकारी को प्रेषित किया गया? (घ) क्या खण्ड चिकित्साधिकारी के जवाब से असहमत होते हुए प्रश्नकर्ता ने संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक 603 दिनांक 11/05/2017 कलेक्टर छिंदवाड़ा, सी.एम.एच.ओ., मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत, एस.डी.एम. और खण्ड चिकित्साधिकारी चौरई को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो संबंधित दोषियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी नहीं की गयी तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 16/04/2017 को श्रीमती पी. भालेकर, ए.एन.एम. खूटपिपरिया, श्रीमती छाया वर्मा आशा सहयोगिनी एवं श्रीमती श्यामकुमारी नामदेव आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई थी। आदेश की प्रति की संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, संलग्न परिशिष्ट में अंकित अनुसार ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन श्रीमती पी. भालेकर ए.एन.एम. खूटपिपरिया स्वास्थ्य खराब होने के कारण से उपस्थित नहीं हुई थी। इसके लिये चेतावनी पत्र जारी किया गया है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। महिला स्वास्थ्य शिविर के कार्ययोजना अनुसार दिनांक 12.4.2017 को ग्राम परसोली में शिविर का आयोजन किया गया था, डॉक्टर अंजुम अख्तर खान आर.बी.एस.के महिला चिकित्सक द्वारा 40 महिलाओं का परीक्षण किया गया। ग्राम संसद के दूसरे दिन दिनांक 16.4.2017 श्रीमती छाया वर्मा आशा सहयोगी एवं श्रीमती श्याम कुमारी नामदेव आशा कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। माननीय विधायक महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त करने पर एवं उनके निर्देशानुसार दिनांक 08.05.2017 को पुनः महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. अंजुम अख्तर खान एवं डॉ. बिंदिया मेश्राम आयुष चिकित्सक एवं श्रीमती ऐढ़े ए.एन.एम द्वारा 32 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय चिकित्सालय बरगी नगर में प्राप्त सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
38. ( क्र. 2239 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालय बरगी नगर जिला, जबलपुर जिसके अंतर्गत लगभग 40-45 ग्रामों के आदिवासी उपचार हेतु आते है में चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल कर्मचारियों के कौन-कौन से एवं कितने पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में पदवार कितने कर्मचारी एवं चिकित्सक पदस्थ है? (ख) बरगी नगर चिकित्सालय में प्रसव की सुविधा प्राप्त है या नहीं? यदि नहीं, तो यहां की 40-45 गांवों की आबादी के लिए प्रसव की सुविधा एवं अन्य उपचार हेतु वार्षिक आवश्यक चिकित्सक, स्टॉफ एवं संसाधन कब तक प्राप्त हो जाएंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) पदों के पुर्न-आवंटन वर्ष 2011 अनुसार जबलपुर जिले में बरगी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित है। बरगी नगरीय क्षेत्र में विभाग का चिकित्सालय संचालित नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी में पदों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जबलपुर जिले में बरगी शहरी क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित संस्था संचालित नहीं है। विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी में प्रसव सुविधा उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों पर स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 2240 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के वि.स. प्रश्न क्रमांक 598 दिनांक 01.03.2017 के पुस्तकालय परिशिष्ट (अ) के अनुसार बरगी वि.स. क्षेत्र के 07 हाई स्कूलों एवं 02 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य का पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो उक्त प्राचार्यों के रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। जिसकी पूर्ति पदोन्नति एवं स्थानांतरण द्वारा की जाती है। वर्तमान में पदोन्नति पर आरक्षण संबंधी दायर याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने के निर्देश है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भवनों/शौचालयों के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 2257 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2012 से जनवरी, 2017 तक कितने भवनों/शौचालयों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं? जिनके पूर्णत: प्रमाण-पत्र जारी किये गये? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) क्या पिछले पाँच वर्षों पूर्व भवन बनाये गये थे वह खराब/वर्षात में पानी टपकता है जिससे छात्रों को खतरा है? (ग) ऐसी कितनी शालाएं संचालित उन भवनों में हो रही हैं जिनके भवन खराब हैं, उनकी जांच अब तक क्यों नहीं की गई? क्या शालाओं में पदस्थ प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य/प्राइमरी प्र.अ. से प्रमाण-पत्र लिया जावेगा तथा उनकी प्रतियां क्या प्रश्नकर्ता को दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छतरपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2012 से जनवरी 2017 तक कुल 62 शासकीय प्राथमिक शाला भवन, 98 माध्यमिक शाला भवन एवं 1814 शौचालय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनमे से 33 प्राथमिक शाला भवन, 63 माध्यमिक शाला भवन एवं 1633 शौचालयों के कार्य पूर्ण होकर पूर्णता उपरांत पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है, विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पाँच वर्ष पूर्व निर्मित ऐसे भवन जिनमें पानी रिसता है, छात्रों को बिठाने में कोई खतरा नहीं है। (ग) संचालित ऐसी कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला खराब/वर्षात में टपकता हो नहीं है अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
व्यय एवं भुगतान
[संस्कृति]
41. ( क्र. 2258 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा छतरपुर जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं के तहत कितना-कितना व्यय किया गया हैं? (ख) विगत 3 वर्षों में छतरपुर जिले में कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएं संचालित की गई? उनमें कितना-कितना व्यय किस संस्था के माध्यम से किया गया? (ग) जिले में कितने साहित्यकार तथा कौन-कौन से साहित्यक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं संस्कृति विभाग से संबंध है, उनके नाम, पते उपलब्ध करावें? (घ) पिछले तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं को या व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.
गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्कूल की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 2304 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? मापदण्ड पूर्ण करने के उपरांत जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार पूर्णरूपेण मिडिल से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूलों को कब तक उन्नयन किया जायेंगा? (ख) विगत वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरा कार्यक्रम के फलस्वरूप क्या उन्नयन एवं नये स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उसका पालन करते हुए कब तक नये स्कूल खोलते हुए उन्नयन कर दिया जावेंगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 27 हाईस्कूल एवं 17 हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित संचालित हैं। वर्ष 2017 - 18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बाताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2017 - 18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बाताया जाना संभव नहीं है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 2305 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कितने अस्पताल कहाँ-कहाँ, किस-किस श्रेणी के संचालित हैं? नाम एवं पता सहित जानकारी दें। (ख) क्या ब्लॉक लेबल एवं ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ग्राम की आबादी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कब तक नये सामु.स्वा. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता विधायक/स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में पत्राचार भी किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, ब्लॉक लेवल पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सांस्कृतिक संकुल भवन एवं बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन
[संस्कृति]
44. ( क्र. 2316 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 3930) दिनांक 10.03.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर नगर में सांस्कृतिक संकुल निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत राशि रू. 15.00 करोड की संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है? क्या पी.आई.यू. द्वारा संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत कर दी गयी है? तो तैयार संशोधित डी.पी.आर. उपलब्ध करायें तथा क्या शासन द्वारा सांस्कृतिक संकुल निर्माण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार की ओर प्रेषित कर दी है? यदि नहीं, तो कब तक प्रेषित कर दी जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो पी.आई.यू. द्वारा प्रश्न दिनांक तक डी.पी.आर तैयार कर शासन की ओर प्रेषित क्यों नहीं की गयी? इसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन संभागीय मुख्यालय एवं बुन्देली लोक संस्कृति के केन्द्र बिन्दु सागर में बुन्देली लोक कलॉ के संरक्षण, संवर्धन एवं लोक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक महोत्सव मनाये जाने की स्वीकृति देगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतायें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.
शाला भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 2325 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिले में कुल कितने प्राथमिक शाला भवन हैं एवं कितने माध्यमिक शाला भवन हैं तथा कितने प्रा.शा. में अतिरिक्त कक्ष हैं एवं कितने मा.शा. में अतिरिक्त कक्ष हैं? इनका निर्माण कब प्रारंभ हुआ तथा भवन पूर्ण कब हुआ? कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं कितनी राशि व्यय हुई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भवनों में कितने भवन जर्जर हैं तथा कब से जर्जर हैं एवं कितने भवन मरम्मत योग्य है? (ग) डिण्डौरी जिला में कितने प्रा.शा. एवं मा.शा. भवनविहीन है? कब तक उनके भवन बनाया जायेगा? (घ) डिण्डौरी जिला के सभी प्रा.शा. एवं मा.शा. में उपयुक्त पेयजल शौचालय है, अगर हां, तो बतायें ग्राम कंचनपुर में क्यों नहीं है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) डिण्डौरी जिले में 1364 शासकीय प्राथमिक शाला एवं 448 शासकीय माध्यमिक शाला भवन है। इनमें से 1217 प्राथमिक शाला एवं 420 माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष हैं। निर्माण प्रारंभ, पूर्ण, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) डिण्डौरी जिले के 66 भवन विगत 02 वर्षों से जर्जर है एवं 224 शाला भवन मरम्मत योग्य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) डिण्डौरी जिले में कोई भी शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय माध्यमिक शाला भवनविहीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) डिण्डौरी जिले के सभी शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय माध्यमिक शाला में उपयुक्त पेयजल, शौचालय है, ग्राम कंचनपुर की प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला हेतु परिसर में हैण्डपंप एवं दो शौचालयों की उपलब्धता हैं।
जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
46. ( क्र. 2326 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिला चिकित्सालय एवं विकासखण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या उचित इलाज व अन्य व्यवस्था है? अगर हां, तो बतावें जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी क्यों है? क्या बिना डॉक्टर के इलाज व्यवस्था होती है? (ख) अगर नहीं तो जिला चिकित्सालय तथा डिण्डौरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रा. स्वा.केन्द्रों में उचित इलाज व अन्य व्यवस्था क्यों नहीं है? कब तक व्यवस्था होगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) डिण्डौरी जिला चिकित्सालय एवं विकासखण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज व अन्य व्यवस्थाएं उपलब्घ हैं, परंतु प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं हो सकी है। (ख) विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित 04 स्नातक चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश दिनांक 16.07.2017 एवं दिनांक 20.07.2017 के द्वारा डिण्डौरी अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में जारी किए गए हैं। डिण्डौरी जिले में 07 रिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निकटतम संस्था से चिकित्सकों को सप्ताह में 03 दिवस सेवायें देने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिण्डौरी द्वारा निर्देशित किया गया है। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जिले में औषधियां उपलब्ध हैं। उपयोग के दौरान खराब होने वाले उपकरणों को नियमानुसार ठीक करवाने की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समान काम समान वेतन
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 2370 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 4090, दिनांक 24.03.2017 के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के निर्णय पर शासन का क्या अभिमत है? इस निर्णय के पालन एवं क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या उत्तर में संविदा कर्मियों को अल्पअवधि के लिये नियुक्त किया जाना एवं प्रतियोगिता के आधार पर चयन किया जाना बताया गया था? यदि हाँ, तो यह अल्प अवधि क्या है? बतायें और दस वर्षों से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे संविदा शिक्षक एवं संविदा कर्मियों जो ओव्हर एज हो गये उनकी एवं उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में शासन का क्या अभिमत है और क्या नीति है? (ग) क्या शासन ने संविदा कर्मियों के 05 वर्षों में अनुबंध के विपरीत मानदेय एवं वेतन नहीं बढ़ाये हैं? यदि हाँ, शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों की नियुक्ति के समय से दिया जा रहा मानदेय वेतन समान पद पर कार्यरत शासकीय सेवकों की तरह क्यों नहीं बढ़ाया गया है? (घ) क्या शासन माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) परीक्षण किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। सर्वशिक्षा अभियान मिशन में स्वीकृत पद परियोजना के पद है। इन पदों पर संविदा में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में प्रश्नांश के संदर्भ में वर्तमान में कोई नीति निर्धारित नहीं है। शासकीय शालाओं के लिये नियुक्त किये जाने वाले संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर अध्यापक पद के सुसंगत पद एवं वेतनमान में नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सर्वशिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष संविदा नवीनीकरण पश्चात् पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन, ग्रेड पे एवं मंहगाई भत्ता जोड़कर मासिक परिलब्धियां दी जाती है। संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाता है। अध्यापक संवर्ग को नियमित शासकीय सेवकों के समान छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से दिया गया है। (घ) उत्त्रांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रूक जाना नहीं योजना का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 2371 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रूक जाना नहीं योजना क्या है? इस योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के फेल विद्यार्थियों की कब-कब परीक्षा आयोजित की गई एवं आयोजित परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया गया? (ख) क्या सत्र 2015-16 में रूक जाना नहीं योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं के सफल छात्रों की अंक सूची एवं माइग्रेशन सितम्बर 2016 में भेजे गये, जिसमें उत्तीर्ण वर्ष 2016 अंकित थी तथा ये सभी छात्र, माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 11वीं में शैक्षणिक सत्र 2016-17 में बैठने की पात्रता रखते थे? (ग) माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2016-17 में कक्षा 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि क्या रखी गई एवं यह भी बतलावें कि किन कारणों से प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित छात्रों को कक्षा 11वीं में प्रवेश से वंचित रखा गया? (घ) क्या शासन ऐसे सभी विद्यार्थियों को जो सत्र 2015-16 में रूक जाना नहीं योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं पास थे, को शिक्षण सत्र 2017-18 में कक्षा 12वीं में नियमित विद्यार्थी के रूप में बैठने की इजाजत देगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रूक जाना नहीं योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. के कक्षा 10वीं 12वीं अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को परीक्षा का अवसर उपलब्ध कराने हेतु मई 2016 में प्रारंभ की गई। परीक्षाएं जून, सितम्बर एवं दिसम्बर, 2016 में कराई गई थी। जिसका परीक्षा परिणाम क्रमश: 10 अगस्त, नवम्बर एवं फरवरी, 2017 में घोषित किया गया था। (ख) जी नहीं। जून 2016 में आयोजित परीक्षा का परीक्षाफल 10 अगस्त एवं इसके पूर्व जारी कर दिया गया था। अतः कक्षा 10 वीं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11 वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता थी। शेष परीक्षाएं यथा सितम्बर, दिसम्बर, 2016 में परीक्षा परिणाम 12 अगस्त के पश्चात् घोषित होने के कारण उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को माननीय उच्च न्यायालय के निदेर्शों के अनुपालन में प्रवेश की पात्रता नहीं थी। (ग) 12 अगस्त,2016 शेषांश उत्तरांश ’ख’ अनुसार। (घ) जी नहीं।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 2383 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य सरकार/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत यह तय हुआ है कि जिस स्थान पर छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या 2000 या 2000 से ऊपर है और केवल एक हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल ही संचालित है वहां पर मांग अनुसार कन्या हाई स्कूल अथवा कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ कराने की स्वीकृति दे दी जावेगी? (ख) यदि हाँ, तो बतावें कि सुरखी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैसीनगर, बिलहरा में छात्र संख्या 2000 से ऊपर होने पर कन्या मिडिल स्कूलों को कब तक कन्या हाई स्कूल में उन्नयन कर दिया जावेगा तथा राहतगढ़ नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में भी दर्ज संख्या 2000 से ऊपर होने के कारण कब तक कन्या हाई स्कूल राहतगढ़ का उन्नयन कन्या हायर सेकेन्डरी में कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है।
पतंजलि का उत्पाद बगैर लायसेंस के विक्रय किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
50. ( क्र. 2428 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहद के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा आयुर्वेदिक के क्या-क्या मानक हैं? छायाप्रति दें। (ख) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विगत 3 वर्ष में पतंजलि शहद के कितने नमूने लिये गये एवं उसमें किस पदार्थ की मिलावट पाई गई? (ग) उक्त मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर विभाग द्वारा कब-कब किस-किस पर एवं किस कंपनी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पतंजलि उत्पाद बेचने का लायसेंस जारी किया है? यदि हाँ, तो कब क्या लायसेंस जारी किया गया है? यदि लायसेंस जारी नहीं किया गया है तो पतंजलि उत्पाद का विक्रय प्रदेश में किसके आदेश से बेचा जा रहा है, स्पष्ट करें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और सहयोज्य) विनियम 2011 के विनियम 2.8.3 में शहद के मानक दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विगत 03 वर्षों में पतंजली शहद के 17 नमूने लिये गये जिनमें 14 नमूने मानक पाये गये। 03 सर्विलेंस नमूने विश्लेषणाधीन है। (ग) नमूने मानक पाये जाने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, जारी किये गये पंजीयन एवं लायसेंस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों के उन्नयन के संबंध में की गई घोषणा का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 2509 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अतरैला कार्यक्रम में की गई घोषणाओं के अनुक्रम में मान. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विद्यालयों के उन्नयन के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) उन्नयन हेतु चिन्हित विद्यालयों के संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो घोषणाओं के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) सक्षम स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पूर्ती एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 2518 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मंत्री को हरदा जिला अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ती एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लिखे गये पत्र क्रमांक 251, दिनांक 08/03/2017 पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या शासकीय जिला चिकित्सालय हरदा, सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/स्टॉफ नर्स व अन्य स्टॉफ सहित चिकित्सा उपकरण व लेब टेक्नीशियन की पूर्ति किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) कब तक शासकीय जिला चिकित्सालय हरदा, सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ती कर दी जावेगी? (घ) जिला चिकित्सालय हरदा में अभी तक सिटी स्केन मशीन स्थापित नहीं किये जाने का क्या कारण है एवं कब तक सिटी स्केन मशीन जिला चिकित्सालय हरदा में स्थापित कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामान्यतः माननीय मंत्री महोदय/विधानसभा सदस्यों द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों के मांगपत्र अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तैयार की जा रही रिक्तियों में सम्मिलित किया जाता है। प्राप्त अभिलेख अनुसार पत्र क्रमांक 251/8.3.2017 विज्ञप्त शाखा में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। हरदा जिले में रिक्त पद की पूर्ति हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग में 06 चिकित्सकों की रिक्ति प्रदर्शित की गई थी। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने प्रावधान है एवं मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त 1896 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किया गया था परंतु मात्र 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई तथा मात्र 556 चिकित्सकों द्वारा ही पदस्थापना हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लिया गया एवं नियुक्ति आदेश जारी किए गए, 05 चिकित्सकों की पदस्थापना जिला हरदा अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई। पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त 910 पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया गया है, चयन सूची अप्राप्त है। स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1055 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। शेष उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित कारणों से विशेषज्ञ की पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है। (घ) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से पूर्ण एवं विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
मृत स्थिति में अस्पताल लाये गये मरीजों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
53. ( क्र. 2538 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि किसी व्यक्ति को मृत अवस्था में शासकीय अथवा निजी अस्पताल में लाया जाता है तो क्या ऐसी परिस्थितियों में अस्पताल प्रबन्धन को स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है? (ख) यदि स्थानीय पुलिस मृतक की सूचना लेने से इंकार करती है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या कार्यवाही की जाना चाहिये? (ग) यदि मृतक के परिजन पुलिस को सूचना देने हेतु अस्पताल प्रबंधन को मना करते हैं तथा लिखित में यह लिखकर देने के लिये राजी रहते है तो क्या ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों से लिखित में आवेदन लिया जाकर मृतक के शव को उन्हें बिना पोस्ट मार्टम के सुपुर्द किया जा सकता है? (घ) परिजनों द्वारा उपरोक्त अनुसार लिखित में देने के पश्चात् भी कुछ दिनों पश्चात् मृतक की मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण-पत्र की मांग करते हैं तो ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) यदि किसी शासकीय अथवा निजी अस्पताल में किसी व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया जाता है, जिसके मरने का कारण ज्ञात नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। (ख) स्थानीय पुलिस सूचना लेने से इन्कार नहीं कर सकती है। यदि स्थानीय पुलिस मृतक की सूचना लेने से इन्कार करती है तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा लिखित में सूचना दी जाना चाहिए। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में यदि किसी व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया जाता है, जिसके मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मृत्यु का कारण संदेहास्पद मानते हुये अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। जांच एजेन्सी द्वारा पोस्टमॉर्टम किया जाना है अथवा नहीं इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ को जारी कारण बताओ सूचना पत्र
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 2542 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क़मांक 1661 दिनांक 09-12-2016 के उत्तर की कंडिका (ग) में बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के अनुक्रम में संबंधित से प्राप्त प्रतिवाद परीक्षणाधीन है परीक्षण उपरांत गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी तो जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवाद की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो बतायें (ख) क्या उक्त संबंध में नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को संरक्षण दिया जाकर कार्यवाही में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है यदि नहीं, तो कब तक परीक्षणाधीन प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर निलंबन की कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सोलर लाईट सिस्टम की खराबी और सुधार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 2555 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर के सामुदायिक स्वा. केन्द्र बड़ामलहरा में सोलर लाईट सिस्टम लगाया गया है, यदि हाँ, तो किस एजेंसी द्वारा कब और कितनी कीमत व किन-किन शर्तों के तहत लगाया गया है? की प्रति उपलब्ध करायें और उक्त सिस्टम अस्पताल में कितने दिन सही काम करता रहा है तथा उक्त संबंध में किसके द्वारा कब-कब शिकायतें की गई तथा खराब होने की स्थिति में मेंटीनेंस की क्या व्यवस्था रहती है? सेवा में कमी के लिये कौन दोषी हैं? क्या एजेंसी की गारंटी मनी भी विभाग के पास जमा है या रिकवरी करने का प्रावधान है यदि नहीं, तो सुधार के लिये कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (ख) सोलर लाईट सिस्टम जिले में और कहाँ-कहाँ लगाया गया है और आज की स्थिति में उनके रख-रखाव का क्या प्रबंध है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा दिनांक 31.03.2011 को लागत रूपये 21,87,065/- में सोलर लाईट सिस्टम लगाया गया। शर्तों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। वारंटी अवधि 2 वर्ष एवं उसके पश्चात रख-रखाव अवधि 3 वर्ष में संयंत्र सही काम करता रहा है तथा इस अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तथा खराब होने की स्थिति में वारंटी अवधि में अनुबंधित ठेकेदार द्वारा मेंटीनेंस किया जाता था एवं वारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा मेटीनेंस कराया जायेगा। सेवा में कमी न होने से कोई दोषी नहीं है। जी हाँ, एजेन्सी की जमा सुरक्षा निधी से रिकवरी करने का प्रावधान कार्यादेश में था। ठेकेदार का अनुबंध अनुसार रख-रखाव के वारंटी की समयावधि समाप्त हो जाने से संयत्रों के सुधार कार्य कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है कोई दोषी नहीं होने से कोई कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिले में लगाये गये सोलर सिस्टम के स्थानों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सूची के सरल क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित स्वास्थ्य संस्थाओं में संयंत्रों के वारंटी अवधि में होने से अनुबंधित ठेकेदार द्वारा रख-रखाव वारंटी अवधि तक कराया जायेगा, शेष स.क्र. 3 से 13 में अंकित स्वास्थ्य संस्थाओं में स्थापित संयंत्रों के रख-रखाव कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 2564 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 31 मार्च 2015 के बाद दतिया एवं राजगढ़ जिले में कौन-कौन से पदों के लिये रिक्तियां निकली तथा इन जिलों में कौन-कौन से पदों पर किस-किस व्यक्ति को नियुक्ति दी गई? नियुक्ति पत्रों की छायाप्रति सही सूची उपलब्ध करायें? (ख) क्या उक्त दोनों जिलों में शासन द्वारा कोई रिक्तियां न निकालने के बावजूद यहां के अधिकारी, कर्मचारियों ने फर्जीवाड़ा कर कर्मचारियों की भर्ती की है, उनकी सेवापुस्तिकायें तैयार की उनके स्थानान्तरण किये, यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? विभाग द्वारा किन-किन अधिकारियों के खिलाफ FIR की गई जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या उक्त प्रकरण पुलिस में जांच हेतु विभाग द्वारा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किस दिनांक को दिये गये प्रश्न दिनांक तक उनके द्वारा क्या जांच प्रतिवेदन दिये जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों के खिलाफ FIR की गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) उक्त नियुक्त कर्मचारी वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे हैं? उनके वेतन और भत्तों का भुगतान विभाग द्वारा किस मद से किया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 31 मार्च 2015 के बाद दतिया एवं राजगढ़ जिले में किसी भी पद के लिये रिक्तयां नहीं निकाली गई और न ही नियुक्तियां की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संचालनालय कोष एवं लेखा के माध्यम से विभाग के अधीन फर्जी नियुक्ति एवं सेवा पुस्तिकाएं तैयार कर फर्जी अभ्यार्थियों द्वारा स्थानांतरण के माध्यम से कार्यभार ग्रहण किये जाने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा संचालनालय के पत्र क्र. 851 एस दिनांक 06.09.2016 द्वारा महानिर्देशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को उनके स्तर से जांच की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रकरण में कलेक्टर, दतिया एवं मुरैना द्वारा अपने स्तर से जांच की कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन संचालनालय कोष एवं लेखा को प्रेषित किया गया है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) संचालनालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार संज्ञान में आये फर्जी कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 2567 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा कुष्ठ रोग कर्मचारियों में नान मेडिकल असिस्टेंट पद पर नियमित एवं सीधी भर्ती की गई थी, जिसकी पुष्टि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के पत्र क्रमांक 2/अविज्ञप्ति/सेल/डी.पी.सी/2016/474 भोपाल दिनांक 05.05.2016 द्वारा जारी नान मेडिकल असिस्टेंट की स्थिति 01.11.2016 को दर्शाने वाले पत्रक से होती हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो नान मेडिकल असिस्टेंट के पद पर वरिष्ठता सूची के आधार पर नान मेडिकल सुपरवाईजर के पद पर पदोन्नत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल द्वारा की जाती हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के असिस्टेंट एवं नान मेडिकल सुपरवाईजरों को क्या शासन द्वारा विभाग के अन्य कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान के लाभ से लाभान्वित किया गया, अगर किया गया तो आदेश की प्रति देते हुए बतावें अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कर्मचारियों के पद एवं नाम को राजपत्र में क्या शामिल नहीं किया गया हैं तो क्यों? क्या इनके नामों को जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी? की जावेगी तो कब तक, अगर नहीं तो कारण बतावें? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में क्या संबंधितों को समयमान वेतनमान का लाभ दिलाएंगे, साथ ही क्रमोन्नत एवं पदोन्नत की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करेंगे एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार राजपत्र में इनके नाम को जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी? समयमान वेतनमान एवं नाम जोड़ने की कार्यवाही से वरिष्ठ अधिकारियों एवं शासन को समय-समय पर अवगत नहीं कराया गया? इसके लिए कौन-कौन जबावदार हैं? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ख) जी हाँ। (ग) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भर्ती नियम 1989 अनुसार नान मेडिकल असिस्टेंट एवं नान मेडिकल सुपरवाईजर का पद 100 प्रतिशत पदोन्नत का पद होने के कारण। (घ) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 20 अक्टूबर 1989 को प्रकाशित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के भर्ती नियम 1989 में संबंधित पदों के नाम पूर्व से ही सम्मिलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) समयमान वेतनमान के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुर्वेद महाविद्यालयों कि आंतरिक व्यवस्था
[आयुष]
58. ( क्र. 2586 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार के द्वारा शासकीय धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन को स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट किस वर्ष में घोषित किया गया? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट किन शर्तों को पूर्ण नहीं कर रहा है? (ख) उज्जैन में स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु कितने कक्षों की आवश्यकता है? कितने कक्ष उपलब्ध हैं? महाविद्यालय में कितने छात्र अध्ययनरत है? छात्रों हेतु कितनी डेस्क चेयर उपलब्ध हैं? (ग) शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल के समान नवीन पूर्ण सुसज्जित भवन के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2003-04 में। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शिक्षकों व अधोसंरचना की शर्तों की पूर्ति न होने के कारण। (ख) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 05 तथा परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु 02 कक्ष। वर्तमान में 02 कक्ष उपलब्ध। स्नातक पाठ्यक्रम में कुल 254 छात्र अध्ययनरत। 62 डेस्क चेयर उपलब्ध। शेष छात्रों के लिये पुराने फर्नीचर का उपयोग किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आश्वासन पर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 2600 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 4506 दिनांक 08.03.17 के अनुसार लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2013-14 में अमानक दवाइयों एवं अन्य सामग्री के क्रय में की गई अनियमितताओ की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाने हेतु आश्वासन सदन में दिया गया था तो उक्त अनियमितताओं में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के विरूद्ध की गई? (ख) जिला बालाघाट में रोगी कल्याण समिति की राशि में से वर्ष 2014 से 2017 तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा देवें एवं अनियमितता की जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 4506 दिनांक 08.03.2017 के अनुसार लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2013-14 में अमानक दवाइयों एवं अन्य सामग्री के क्रय में की गई अनियमितताओं की जांच एवं निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई थी। बालाघाट जिले में वर्ष 2013-14 में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट के अंतर्गत दो औषधि Tab Iburfen+ Paracetamol Batch NO. 955 तथा Tab Iron Acid Batch No K-20904 जांच में अमानक पाई थी। वर्ष 2013-014 में कार्यालय सिविल सर्जन बालाघाट के अंतर्गत दो औषधि Tab Levifloxacine Batch no 1002 तथा Tab Cotrimoxazole Batch No HT-110347 जांच में अमानक पाई थी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन बालाघाट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-“अ“ अनुसार है। कार्यालयीन पत्र द्वारा संबंधित फर्मों को दवा नीति 2009 की कंडिका 17.4 एवं 18.2 के अनुसार अमानक पाई गई दवाओं की राशि बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से क्रयकर्ता अधिकारी के खाते में जमा करने हेतु लिखा गया था। संबंधित फर्मों द्वारा राशि जमा करा दी गई है। कार्यालयीन पत्र एवं चालान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-“ब“ अनुसार है। अमानक औषधि प्रदायकर्ता फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स“ अनुसार हैं। (ख) जिला बालाघाट में रोगी कल्याण समिति की राशि में से वर्ष 2014 से 2017 तक आय एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “द“ अनुसार है। रोगी कल्याण समिति के व्यय के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 2614 ) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1994 से 2001 तक अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले सहायक शिक्षकों को बी.एड./डी.एड. उत्तीर्ण करने एवं निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/233/93/ए-1/20, भोपाल दिनांक 23.12.1994 के पैरा 3 में अनुकंपा नियुक्ति सहायक शिक्षकों के लिये शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेण्डरी मान्य की गयी है एवं बी.एड./बी.टी.आई. की लगाई शर्त एतद द्वारा निरस्त की गयी है? यदि हाँ, तो अनुकंपा नियुक्ति के निम्न श्रेणी लिपिकों की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को निरस्त क्यों नहीं किया गया? (ग) यदि अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नि.श्रे.लि. के द्वारा नियुक्ति से 02 वर्ष अथवा 05 वर्ष बाद हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो क्या उन्हें उक्त शर्त से मुक्त नहीं किया जा सकता है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त सहायक शिक्षकों की तरह निम्न श्रेणी लिपिकों की शर्त को निरस्त करने का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग कब तक करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। अनुकंपा नियुक्ति के लिए तत्समय प्रचलित आवश्यक अर्हताएं भरती नियमों के अनुसार नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय चिकित्सकों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
61. ( क्र. 2615 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में 20 वर्षों से अधिक समय से सेवारत चिकित्सकों में से नियमितीकरण हेतु कितने चिकित्सक शेष है और उसके क्या कारण हैं? (ख) उक्त चिकित्सकों के नियमितीकरण की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुयी है और उनके नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक होंगी? (ग) नियमितीकरण से वंचित रहे शेष चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार समय-सीमा बतावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उपलब्ध अभिलेख अनुसार 107 तदर्थ नियमितीकरण नियम 2000 की वैद्यता अवधि 05 वर्ष थी जो वर्ष 2005 में समाप्त हो जाने के कारण। (ख) तदर्थ चिकित्सकों के नियमितीकरण के संबंध में नवीन नियम बनाए जाने हेतु प्रक्रिया पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर प्रस्ताव मंत्रीपरिषद् से अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। (ग) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला, गरीब वर्ग के व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में अवसर
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 2661 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान वर्ष शैक्षणिक सत्र 2017-18 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संविदा शिक्षक भर्ती में चयन एवं अतिथि शिक्षकों की शालाओं में व्यवस्था हेतु विकलांग (दिव्यांग)/विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में अवसर देने हेतु वर्तमान वर्ष में कोई नीति/नियम प्रचलन में हैं, यदि हाँ, तो संविदा शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों से संबंधित नीति अलग-अलग छायाप्रति सहित उपलब्ध करावें? (ख) यदि नहीं, तो क्या म.प्र. शासन आगामी वर्ष में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया में अवसर देने एवं उनके हितों एवं बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतु कोई नीति प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो छायाप्रति दी जावे। (ग) जिला मुरैना के जनपद पंचायत मुरैना, अम्बाह, पोरसा में किन-किन विद्यालयों में चयन व्यवस्था की गई है तथा कितनों का चयन किया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संविदा शाला शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार एवं अतिथि शिक्षक की नियुक्ति एक अस्थाई व्यवस्था है। इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2017-18 में संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अतिथि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभाग द्वारा गठित निगम आयोग द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
63. ( क्र. 2662 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गठित आयोग निगम के माध्यम से अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या नीति निर्धारित है, कि प्रति उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्नांश (ख) के पालन में योजना प्रारंभ से प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक कितनी राशि का बजट में प्रावधान होकर कितनी राशि दी गई, जिलावार बताया जावे? (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्त राशि में से मुरैना जिले में कितने हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना द्वारा ऋण/अनुदान दिया गया की जानकारी हितग्राहियों की संख्या, देय राशि वर्ष आदि सहित दी जावे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन क्षेत्र में शामिल करना
[पर्यटन]
64. ( क्र. 2675 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया अंतर्गत विकासखण्ड बिछिया में सीतारपटन नाम का प्रसिद्ध स्थान है तथा पौराणिक मान्यता के अनुसार यहां पर लव एवं कुश का जन्म स्थान माना जाता है। यहां वर्ष में क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक मेला का आयोजन किया जाता है। (ख) क्या विकासखण्ड बिछिया के अंतर्गत ही सिझौरा ग्राम के समीप खैराकी नाम का प्रसिद्ध स्थान है, जो पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त स्थान है। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) को प्रश्नकर्ता एवं जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन में शामिल करने हेतु शासन को प्रस्ताव दिये गये हैं। यदि हाँ, तो उक्त दोनों स्थानों को पर्यटन में कब तक शामिल कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित जी जा रही है।
टेंडर में चयनित फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों से खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
65. ( क्र. 2697 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में छिन्दवाड़ा जिले में कितने दवाएं सर्जिकल उपकरण व अन्य खरीदी किन सप्लाई फर्मों से खरीदी जानकारी वर्षवार देवें। उपरोक्त खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया कब-कब की गई? इसमें जो फर्म चयनित हुई, उसकी सूची फर्म संचालक का नाम डी.एल.नम्बर सहित वर्षवार सूची दें? (ख) अन्य वर्षों में चयनित फर्मों के अतिरिक्त किस फर्मों से खरीदी की गई है, तो कारण सहित इन फर्मों की सूची देवें। (ग) टेण्डर में चयनित फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों से खरीदी के लिए छिन्दवाड़ा के अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति ली या नहीं, यदि नहीं, तो शासन ऐसे अधिकारियों पर कब से क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छिंदवाडा जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में दवाएं, सर्जिकल उपकरण व अन्य खरीदी की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। उपरोक्त खरीदी के लिये टेंडर प्रक्रिया 2014-15 एवं 2015-16 में की गई। इसमें जो फर्म चयनित हुई उसकी सूची फर्म संचालक का नाम डी.एल. नम्बर सहित वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब“ अनुसार है। (ख) जी नहीं। अन्य वर्षों में चयनित फर्मों के अतिरिक्त किस भी फर्म से खरीदी नहीं की गई है, (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षा विभाग
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 2701 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2010-2017 तक अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है? (ख) क्या जिले में जिन अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया है वह भवन 5-6 वर्षों में ही खराब हो गये तथा क्षतिग्रस्त हो गये हैं? (ग) कितने भवन क्षतिग्रस्त हुए? विधान सभावार जानकारी देवें। (घ) क्या विभाग द्वारा खराब भवन का निर्माण कराये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिंदवाड़ा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2010-2017 तक शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर कुल राशि रू.3080.13 लाख का व्यय किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के निर्माण कार्य में अनियमितता
[पर्यटन]
67. ( क्र. 2789 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पर्यटन विकास निगम में वर्तमान में कितने संभाग हैं और किस संभाग में कौन-कौन से कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं। (ख) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक संभागवार कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी से अवगत करायें। (ग) धार जिले के पर्यटन स्थल माण्डू में स्वीमिंग पुल एवं होटल निर्माण का कार्य किस अधिकारी के कार्यकाल में कराया गया? उक्त कार्यों के धसकने एवं क्षतिग्रस्त होने पर जिम्मेदार अधिकारी के प्रति शासन द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (घ) सागर संभाग में चल रहे निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं एवं गुणवत्ता की विस्तृत तकनीकी जांच शासन (विभाग) द्वारा कब तक कराई जावेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) माण्डू में स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री श्री के.के. दवे एवं सहायक यंत्री श्री डी.एस. परिहार के कार्यकाल में कराया गया एवं माण्डू में मुख्य होटल का निर्माण हाऊसिंग बोर्ड से कराया गया था तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री श्री दिलीप श्रीवास्तव एवं सहायक यंत्री श्री एस.के. त्रिवेदी के कार्यकाल में कराया गया। उपरोक्त कार्य न तो धसके है और न ही क्षतिग्रस्त हुये हैं। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायत की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई गई जिसमें उनके द्वारा पाया गया कि स्वीमिंग पूल में लीकेज की समस्या है जो कि वर्तमान में चालू अवस्था में है। (घ) सागर संभाग में चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितताओं एवं गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी तकनीकी जाँच निगम के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रतिनियुक्ति पर विधानसभा क्षेत्र से बाहर कार्यरत अध्यापक
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 2800 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मॉडल स्कूलों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शैक्षणिक कार्य कराये जाने हेतु क्या नियम एवं दिशा निर्देश हैं? जारी नियम/निर्देशों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रतिनियुक्ति हेतु कोई समय-सीमा तय होती हैं? यदि हाँ, तो क्या? जिला आगर एवं शाजापुर अंतर्गत उक्तानुसार कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं एवं इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि कब तक पूर्ण होगी या पूर्ण हो चुकी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिनकी पदस्थापना प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में हैं, परन्तु प्रतिनियुक्ति पर प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं? सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ अध्यापकों के क्षेत्र से बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने पर इनके स्थान पर शालाओं में अध्यापन की क्या व्यवस्था की गई हैं? क्या इनके प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र चले जाने से पदस्थी शाला में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या छात्र हित में विधानसभा क्षेत्र से बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक संवर्ग को पुनः पदस्थी शाला में भेजने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम समय-सीमा चार वर्ष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक रखे जाने की व्यवस्था है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 2801 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में म.प्र. में किन-किन शासकीय अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीन या डिजिटल एक्स-रे मशीन प्रदान की गई हैं? (ख) आगर जिला अंतर्गत किन-किन शासकीय अस्पतालों में सोनोग्राफी/ डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध होकर संचालित हैं? (ग) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर द्वारा डिजिटल एक्स-रे या सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने हेतु मांग की थी या प्रस्ताव प्रेषित किया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं, हैं तो क्या स्व-प्रेरणा से जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सुसनेर में डिजिटल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेवा प्रारंभ किये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आगर में केवल जिला चिकित्सालय में सोनाग्राफी मशीन उपलब्ध है, किन्तु प्रशिक्षित चिकित्सीय उपलब्ध न होने से वर्तमान में संचालित नहीं है। आगर जिले के किसी स्वास्थ्य संस्था में डिजिटल एक्स-रे मशीन संचालित नहीं है। (ग) जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर द्वारा डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने हेतु मांग की थी। मापदण्ड अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में डिजिटल एक्स-रे मशीन का प्रावधान नहीं है। सुसनेर में 300 में एम. ए. एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। (घ) उत्तरांश (ग) परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मापदण्ड अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में डिजिटल एक्स-रे/ सोनोग्राफी मशीन का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के बस्ती का विकास
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
70. ( क्र. 2823 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के बस्ती विकास मद अन्तर्गत कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है? (ख) क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति अपेक्षित है? हाँ तो कब तक स्वीकृति प्रदाय की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण के बस्ती विकास योजनांतर्गत प्रदाय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भीकनगांव अंतर्गत विकास कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने से स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की गई है।
शालाओं के उन्नयन तथा नवीन संचालन
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 2839 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा स्कूलों का उन्नयन तथा नवीन स्कूलों का संचालन समय-समय पर कराया जाता है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शहडोल जिले के ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर तहसील अंतर्गत जनवरी, २०१४ से प्रश्न दिनांक तक कितने प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूलों का उन्नयन किया गया है और कितनें नवीन विद्यालय संचालित किये गये हैं? कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? उक्त कार्य में कितनी राशि व्यय की गई है वर्षवार विद्यालयवार, व्ययवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी, हाँ। (ख) शहडोल जिले के विकासखण्ड ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर में उक्त अवधि में प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन नहीं किया गया है। विकासखण्ड जयसिंहनगर में क्रमशः प्राथमिक शाला पटपरहटोला वार्ड नम्बर 10 नगर पंचायत, प्राथमिक शाला बेगानटोला ग्राम पंचायत टेटका एवं प्राथमिक शाला खैरवाटोला ग्राम पंचायत अमझोर तथा विकासखण्ड ब्यौहारी में क्रमशः प्राथमिक शाला सेक्टर सी सरसी ग्राम पंचायत सरसी, प्राथमिक शाला छिरहाटोला ग्राम पंचायत खगडाड एवं प्राथमिक शाला झबराटोला ग्राम पंचायत आखेटपुर इस तरह कुल 06 नवीन प्राथमिक शालाऐं खोली गई है। नवीन प्राथमिक शालाओं में भवन निर्माण कार्य में प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि 11.807 लाख के मान से 06 विद्यालयों की कुल स्वीकृत राशि 70.84 लाख स्वीकृत की गई है तथा निर्माण कार्य जारी है। प्रत्येक विद्यालय में दो पद स्वीकृत है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में राशि रूपये 5,000/- शाला आकस्मिक निधि तथा राशि रूपये 5,000/- मरम्मत निधि के मान से प्रतिवर्ष दी जाती है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
व्यय राशि की जानकारी
[संस्कृति]
72. ( क्र. 2840 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये राशि व्यय की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो उक्त जिले में वर्ष २०१४ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कराये गये है तथा उक्त कार्य में कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यवार, व्ययवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. (ख) शहडोल जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये कार्यों की कार्यवार एवं व्ययवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ’, 'ब’ एवं 'स’ अनुसार.
आवास आवंटन में अनियमितता
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
73. ( क्र. 2850 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्रमांक 6409 दिनांक 22 मार्च 2017 की कंडिका (क) में शासन ने बताया कि अनियमितता पाये जाने पर जाँच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा अपर प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को प्रेषित किया। प्रश्न की कंडिका (ख) में यह बताया कि आवास आवंटन में अनियमितता पाई गई। प्रश्न की कंडिका (ग) में बताया गया कि राशि वसूली एवं विभागीय जाँच के निर्देश दिये गये हैं? प्रश्न के तारतम्य में दिनांक तक किस-किस से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई तथा जाँच प्रतिवेदन में कितनी प्रगति हुई? कितने आरोप पत्र दिये गये? कितने उत्तर प्राप्त हुये? समस्त पत्राचार की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में क्या शासकीय नियमों के अनुरूप समुचित जाँच नहीं हुई? क्या समुचित राशि वसूल नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्या यह शासन के निर्देश के बाद कदाचरण/शासकीय आदेश का समुचित पालन न होने का प्रकरण है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) की जानकारी के आधार पर यदि संबंधित आधिकारी/कर्मचारी ने शासकीय निर्देश का समुचित पालन नहीं करा तथा जाँच शासकीय राशि वसूली करने में कोताही की तो शासन क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा? हाँ, तो क्या कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) जानकारी जिले से संकलित की जा रही है।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धधुमक्कड़ जाति आवास योजना
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
74. ( क्र. 2851 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुगलखेड़ी में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धधुमक्कड़ जाति योजना अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक आवास स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत किये गये आवास की सूची हितग्राहियों का नाम/पिता का नाम/जाति/वर्षवार सहित सूची उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुगलखेड़ी में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति योजनांतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक 140 आवास स्वीकृत किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत किये गये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति आवास योजनांतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक 140 आवास स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः-
क्र. |
योजना का नाम |
वर्ष |
आवासों की संख्या |
स्वीकृत राशि (लाखों में) |
1 |
आवास योजना |
2015-16 |
140 |
84.00 |
2 |
2016-17 |
-- |
-- |
|
3 |
2017-18 |
-- |
-- |
हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं सेवा निवृत्ति की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 2858 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्र. वित्त/ब./ह.ग./सीधी/510 भोपाल दिनांक 17/05/05 को जिला शिक्षा अधिकारी सीधी म.प्र. को रू. 60,800/- के गबन किये जाने पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश के साथ ही सेवा-निवृत्ति के निर्देश देवेंगे। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो श्री पाण्डेय जी तत्कालीन सहायक संचालक के विरूद्ध् दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति देवें। यदि नहीं, तो कब तक दर्ज कराई जावेगी? एफ.आई.आर. न दर्ज कराने वाले अधिकारी के विरूद्ध कब तक कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में श्री पाण्डेय द्विविवाह शासन के बिना अनुमति के किये हैं। क्या न्यायालय चुरहट, सीधी द्वारा आदेश क्र. 41/2003 चुरहट दिनांक 06/12/2003 को उप संचालक रीवा को निर्देशित किया गया था कि पाण्डेय के वेतन से रूपये 500/- प्रतिमाह कटौती की जावे। यदि हाँ, तो जानकारी देवें। जनवरी 2004 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि काटी गई? नहीं तो क्यों? कब तक पूर्ण भुगतान किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) हाँ, तो श्री पाण्डेय को कब तक निलंबित किया जाकर सेवा से पृथक किया जायेगा? इनके विरूद्ध् कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांश में वर्णित पत्र में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं सेवा निवृत्ति दिनांक भेजने के निर्देश दिए गए थे। (ख) जी नहीं। श्री पाण्डेय के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र-598-99 दिनांक 19.07.2017 द्वारा दिए गए। जिसमें तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सीधी का नाम व वर्तमान पदस्थापना की जानकारी चाही गई है। जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (ग) प्रश्नांश (ग) में वर्णित न्यायालयीन आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा के कार्यालयीन अभिलेख में आना नहीं पाया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र-596-97 दिनांक 19.07.2017 द्वारा उक्त आदेश न्यायालय से प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को दिए गए। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रकरण के परीक्षणोपरांत श्री पाण्डेय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। परीक्षणोपरांत कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
डॉक्टर के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 2859 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनगवां अस्पताल में दिनांक 18/06/2017 को आदिवासी महिला सुमन रावत का प्रसव के दौरान तथा 03/06/2017 को अनुसूचित जाति वर्ग के बालक विनोद प्रजापति एवं अन्य कितने रोगियों की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त घटना के लिए कौन से डॉक्टर एवं सपोर्टिंग स्टॉफ को दोषी पाया गया था? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कृत कार्यवाही की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सी.एम.ओ. रीवा पत्र क्र. स्थापना/जी./1173 दिनांक 24/01/2017 तथा संचालक के पत्र क्र. 4/शिका./रीवा/सेल-1/016/86 दिनांक 18/01/2017 में किसे दोषी होने का पत्र दिया गया तथा पत्रों में की गई कार्यवाही की प्रतियां दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही कब की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, मनगवां अस्पताल में दिनांक 18.06.2017 को आदिवासी महिला सुषमा रावत की प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी तथा दिनांक 04/06/2017 को श्रीमती प्रमिला प्रजापति पत्नी विनोद प्रजापति की प्रसूति में मृत बच्चा (Macerated) पैदा हुआ था। इनके अतिरिक्त अन्य किसी रोगियों की उपचार के दौरान मनगवां अस्पताल में कोई मुत्यु नहीं हुई है। (ख) उपरोक्त घटना हेतु डॉ. वेद प्रकाश त्रिपाठी चिकित्सा अधिकारी, श्रीमती देवकली तिवारी स्टॉफ नर्स एवं श्रीमती सलमा अंसारी ए.एन.एम., मनगवां को दोषी पाया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के पत्र क्र./स्था.जी./17/7302 दिनांक 03.07.2017 के द्वारा डॉ. वेद प्रकाश त्रिपाठी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनगवां को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा आदेश क्र./स्था.जी./17/7569 दिनांक 11.07.2017 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के आदेश क्र./स्था.नर्सिंग/17/7297 दिनांक 03.07.2017 द्वारा श्रीमती देवकली तिवारी स्टॉफ नर्स एवं श्रीमती सलमा अंसारी ए.एन.एम. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए इनकी एक एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। (ग) प्रश्न भाग (ख) से असंबंधित है। शेष प्रश्न भाग से संबंधित कार्यवाही के पत्रों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 2864 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? इसके अंतर्गत 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का क्या नियम हैं और इसका चयन किस आधार पर किया जाता है? क्या एक बार कोई छात्र/छात्रा का चयन किसी विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होता है, तो क्या वो अगले वर्ष किसी अन्य विद्यालय में इस योजना के तहत चयनित हो सकता है? क्या यदि हाँ, तो किस नियम के आधार पर और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) इस योजना के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है वो किस मापदण्ड के आधार पर किया जाता है? सत्र वर्ष 2016-17 में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनको अभी तक फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है? (ग) क्या कुछ विद्यालयों द्वारा अपनी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर छात्र-छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनको यह छूट किस आधार पर प्रदान की गई है? क्या उनके संचालक अल्पसंख्यक हैं या उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं? यह छूट उज्जैन जिले में कितने विद्यालयों के द्वारा ली गई है? उनके नाम एवं पते एवं छूट प्राप्त करने का कारण सहित जानकारी प्रदान करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 6 से 14 आयु समूह के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क के प्रवेश के नियम तथा चयन के प्रक्रिया की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर है। जी हाँ, यह व्यवस्था कक्षा 1 तक की कक्षाओं तक सीमित है। परन्तु यदि बच्चा एक बार इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश ले लेता है, तो फिर इसी योजना में अन्य अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। अधिनियम में निःशुल्क प्रवेशित बच्चों के अन्य विद्यालय में स्थानांतरण की व्यवस्था न होने के प्रावधान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम में फीस प्रतिपूर्ति के लिये राज्य शासन का प्रति बालक व्यय या प्रायवेट स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस, इसमें से जो भी कम हो का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। सत्र 2016-17 में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक किसी भी स्कूल को फीस प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है। (ग) जी हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कंमाक 95/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान से मुक्त रखा गया है। जी नहीं। यह प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' पर है।
स्कूल की मान्यता एवं फीस वसूली की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 2867 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं? (ख) क्या शासन द्वारा उक्त अशासकीय विद्यालयों के लिए फीस लेने हेतु कोई मापदंड निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो क्या मापदंड निर्धारित नहीं होने के कारण अशासकीय विद्यालयों के संचालकों (सेंट माइकल/क्राइस्ट ज्योति) द्वारा छात्रों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली जाती है, साथ ही लेट फीस एवं अनुपस्थित दिनों में 25/- रूपये प्रतिदिन के मान से वसूली की जाती है? (ग) क्या सतना शहर की सेंट माइकल स्कूल द्वारा मान्यता का नवीनीकरण न कराये जाने की लापरवाही पर एवं स्कूल प्रबंधन का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर बी.आर.सी.सी. सोहावल सतना द्वारा नोटिस जारी की गई है? क्या सेंट माइकल की मान्यता पिछले 09 महीने से समाप्त है फिर भी स्कूल का संचालन होता रहा है? (घ) क्या सेंटमाइकल स्कूल के संचालक द्वारा मान्यता के लिए समय पर आवेदन नहीं किए जाने से एज्यूकेशन पोर्टल लॉक हो चुका था जिस कारण गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने वाले अभिभावकों के बच्चों के दाखिले के लिए आरक्षित 25% सीटें खाली रह गईं हैं, यदि हाँ, तो पिछले 09 महीने से बगैर मान्यता के संचालित CBSC पैटर्न के सेंट माइकल हायर सेकेण्डरी स्कूल की मान्यता समाप्त की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या जानबूझकर कोटा गरीबों को देने से बचने के लिए प्रबंधन ने तब आवेदन किया जब एज्यूकेशन पोर्टल लॉक हो गया? इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सतना जिलान्तर्गत अशासकीय शालायें शहरी क्षेत्र में हाई स्कूल 79 एवं उ.मा.वि. 102 तथा ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्कूल 47 एवं उ.मा.वि. 18 संचालित हैं। (ख) शासन द्वारा निजी शालाओं द्वारा ली जा रही फीस को अभी निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि फीस में अनियमित वृद्धि अनुषांगिक विषयों के नियंत्रण हेतु दिनांक 30.04.2015 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
घोषणाओं की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 2872 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 29.04.2017 को राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के ग्राम मऊ (सुठालिया) के प्रवास के दौरान शासकीय कन्या हाई स्कूल सुठालिया को हायर सेकेण्डरी का दर्जा दिया जाना? शासकीय हाई स्कूल मऊ को हायर सेकेण्डरी स्कूल का दर्जा दिया जाना, ग्राम मऊ में हाई स्कूल भवन निर्माण कराये जाने तथा शासकीय हाई स्कूल सुठालिया हेतु शाला भवन निर्माण कराये जाने संबंधी घोषणाएं की गई थीं? (ख) यदि हाँ, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.06.2017 से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव कर स्वीकृति हेतु आयुक्त, संचालनालय लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल को प्रेषित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त घोषणाओं के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? घोषणावार जानकारी देवें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की यथाशीघ्र पूर्ति हेतु उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति वर्तमान शिक्षण सत्र जुलाई 2017 में ही प्रदान करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ग) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन के संबंध में सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। शालाओं का उन्नयन एवं भवन निर्माण बजट उपलब्धता निर्भर है।
घोषणाओं का पालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 2875 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ता. प्रश्न क्रं. 497 दिनांक 11.12.2015 में सदन में चर्चा के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कयामपुर को उन्नयन करने हेतु मा. मंत्री जी द्वारा कथन किया गया था। (ख) क्या उपरोक्त घोषणा के पहले क्या माननीय श्री नरोत्तम जी मिश्रा द्वारा कयामपुर प्रवास के दौरान जनता के समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कयामपुर को उन्नयन करने हेतु घोषणा की गई थी? (ग) विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का पालन किया जाता है या नहीं? (घ) यदि हाँ, तो घोषणा के पालन की समय-सीमा अवधि बतावें तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कयामपुर को उन्नयन की घोषणा का पालन कब तक कर लिया जावेगा देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर से जानकारी मंगाई गई है। जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 2876 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के प्रा.वि.मा.वि. हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्ष 2016-17 में कितने अतिथि शिक्षक रखे गए थे? स्कूल एवं शिक्षक का नाम, कक्षा, विषय, कितने माह तक रखा गया? (ख) आगामी सत्र में किन-किन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखा जाना अनिवार्य है? स्कूल का नाम एवं विषय की जानकारी देवें। (ग) सत्र प्रारंभ होने के कितने समय/माह के भीतर अतिथि शिक्षकों को रखना अनिवार्य है? (घ) अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति/चयन प्रक्रिया की जानकारी देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 488 अतिथि शिक्षक। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में युक्ति-युक्तकरण एवं स्थानांतरण प्रक्रिया प्रचलन में होने से अतिथि शिक्षकों के लिये वास्तविक रिक्तियों की गणना प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात की जा सकेगी। (ग) समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (घ) गत वर्ष का विभागीय आदेश क्र./एफ 44-15/2010/20-2 दिनांक 09.11.16 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है।
नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
82. ( क्र. 2881 ) श्री माधो सिंह डावर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम संन्दा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। (ख) यदि हाँ, तो कब? क्या इसे प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) ग्राम सन्दा एवं आस-पास के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 21.06.2016 को। जी नहीं। किराये के भवन में संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 2890 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में पदस्थ/कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को कब से छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया का विवरण देते हुए बतावें कि इनका सही गणना पत्रक कब जारी किया गया? अगर नहीं जारी किया गया, तो क्यों? जारी किया जावेगा तो कब तक? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अध्यापक संवर्ग जो प्रतिनियुक्ति में दूसरे विभाग में कार्य कर रहे हैं, इस तरह के कितने अध्यापक रीवा संभाग में हैं? क्या इनको छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया, तो विवरण देते हुए बतावें कि रीवा जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक वर्ग के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ कब से दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अध्यापक संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति जो राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गर्इ है में स्थानांतरण उपरांत इनकी वरिष्ठता जिले के बाहर यथावत रखी जावेगी? अगर हाँ, तो बतावें? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों/शिक्षकों को छठवें वेतनमान का लाभ एवं गणना पत्रक जारी नहीं किया गया, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही इनकी पूर्ति ब्याज सहित छठवें वेतनमान का लाभ देकर करावेंगे। करावेंगे तो कब तक? नहीं तो क्यों एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार स्थानांतरण उपरांत वरिष्ठता यथावत रखी जावेगी अथवा नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासन के आदेश दिनांक 25/02/2016 के द्वारा अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01/01/2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया गया है। दिनांक 07/07/2017 को गणना पत्रक जारी कर दिया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) रीवा संभागान्तर्गत कुल 139 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को भी छठवें वेतनमान का लाभ दिनांक 01/01/2016 से दिया गया है। (ग) जी नहीं। अपितु शासन द्वारा दिनांक 10/07/2017 के द्वारा अध्यापक संवर्ग हेतु ऑन-लाईन संविलियन नीति जारी की गई है। जारी नीति में अन्तर्निकाय संविलियन होने पर नवीन निकाय में उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता मान्य होगी। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) म.प्र. शासन के संशोधित आदेश दिनांक 07/07/2017 द्वारा गणना पत्रक जारी किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आसंजित शिक्षक एवं छात्रावास अधीक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 2909 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कितने स्कूली शिक्षक/अध्यापकों को स्कूल शिक्षा विभाग से आदिवासी विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षक पद पर अटैच (आसंजित) किया गया है? (ख) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30.05.2017 एवं लोक संचालनालय विभाग भोपाल दिनांक 06.02.2016 के अनुसार अटैच (आसंजित) शिक्षकों को मूल विभाग में भेजने हेतु निर्देश जारी किये गये थे? (ग) यदि हाँ, तो सागर जिले में कार्यरत ऐसे प्रभारी छात्रावास अधीक्षकों को विभाग द्वारा मूल पदस्थापना स्थल पर पदस्थ क्यों नहीं किया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 15 शिक्षक/अध्यापकों को आदिवासी विकास विभाग में छात्रावासों में आसन्जन किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2017 द्वारा जारी निर्देश के क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
समयमान वेतनमान स्वीकृति हेतु गोपनीय चरित्रावली का परीक्षण
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 2926 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल द्वारा माह मई-जून, 2017 में सभी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को व्याख्याता संवर्ग को प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान देने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं या नहीं? इन निर्देश का पालन करना अधिकारी की जिम्मेदारी है या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ, तो जारी निर्देश में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिन्हें प्रथम व द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका हैं, उन्हें समयमान वेतनमान स्वीकृति हेतु गोपनीय चरित्रावली के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ, तो किस निर्देश पर संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल द्वारा प्रस्ताव के साथ समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से गोपनीय चरित्रावली वर्गीकरण चाहे गये हैं? हाँ, तो निर्देश के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? किस-किस जिला शिक्षा अधिकारी से प्रस्ताव व गोपनीय चरित्रावलियां प्राप्त हो चुकी हैं? (घ) भोपाल, संभाग अन्तर्गत कार्यरत/सेवानिवृत्त व्याख्याता, प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी (व्याख्याता संवर्ग में) के हैं, जिन्हें प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता आती है, उन्हें इस निर्देश के क्रम में कब तक समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) वित्त विभाग के परिपत्र कं./एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 की कंडिका 4 के अनुक्रम में चाहे गये थे। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पत्र कं./1022/दिनांक 18-04-17 के द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया था जिसके अनुक्रम में संचानालय के पत्र क्रमांक 380/दिनांक 16.05.2017 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। भोपाल संभागान्तर्गत समस्त जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं। (घ) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग के आदेश दिनांक 10-07-17 द्वारा समयमान वेतनमान के आदेश जारी किये गये।
डाइट रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 2927 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किस दिनांक से कार्यरत हैं तथा पद किस दिनांक से रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित लम्बी अवधि से अर्थात 10 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों एवं कौन-कौन से पद 5 वर्षों से अधिक समय से रिक्त पड़े हुये हैं, की सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित लम्बी अवधि से पदस्थ इन कर्मचारियों/अधिकारियों को समान अनुपात में अन्य डाइट में वर्षों से रिक्त पदों पर पदस्थ करने पर विचार किया जावेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो संस्था में कई पद होने से शासन की योजना का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? (ग) भोपाल/सागर/ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर संभाग के अधीनस्थ आने वाली डाइट में विगत 2 वित्तीय वर्षों में प्रशिक्षण के नाम पर कितना आवंटन किस-किस मद में प्राप्त हुआ? कितना, किस-किस पद में व्यय किया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (ग) लंबी अवधि से पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को युक्ति-युक्तकरण के माध्यम से अन्य डाइट में रिक्त पदों पर पदस्थ करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 2929 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डबरा विधानसभा क्षेत्र के कितनी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है? कितने विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन बिल जमा नहीं होने के कारण कटे हुए हैं तथा कितने विद्यालय की कक्षाओं में पंखे नहीं लगे हैं? (ख) क्या वर्तमान शिक्षा सत्र १५ जून से प्रारम्भ हो गया है, जिसमें दक्षता उन्नयन के नाम पर विद्यालयों में कक्षाएं चलाई जा रहीं हैं? यदि हाँ, तो शासन को एहसास है कि बिना लाइट व पंखे के दोपहर में जब तापमान ४४ से ४८ डिग्री होने पर कैसे पढ़ाई होगी? (ग) डबरा विधान सभा क्षेत्र के कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में पेयजल की समुचित व्यवस्था है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। 3 हाई स्कूल एवं 1 हायर सेकेण्डरी स्कूल में विद्युत कनेक्शन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में किसी भी हाई अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल में विद्युत कनेक्शन कटा हुआ नहीं है। 4 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पंखे नहीं लगे हैं। (ख) जी हाँ। विद्यालयों में पठन-पाठन जारी है। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) सभी शासकीय विद्यालयों में पेयजल समुचित व्यवस्था है।
संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2 एवं 3 के रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 2947 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1,2 एवं 3 के भर्तियों के लिये पदों की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है? यदि हाँ, तो जिला कटनी का गणना पत्रक उपलब्ध करायें? क्या कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जावेगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या शासन द्वारा हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की पद संरचना के लिये आदेश दिनांक 11.03.2013 के द्वारा जारी पद संरचना के आदेशानुसार ही रिक्तियों की गणना की जावेगी? यदि हाँ, तो बतावें कि क्या 2013 से जारी इस पद संरचना के लिये पदस्थापना नीति जारी की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दिनांक 11.03.2013 के उक्त आदेश को निरस्त किया जावेगा? (ग) जिला कटनी में पदोन्नति की रिक्तियों की वर्गवार, संख्यावार जानकारी देवें? बतावें कि ये पदोन्नति के पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े हैं? क्या पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकता है? यदि नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति के पदों को भरने के लिये शासन स्तर पर क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) क्या संविदा शिक्षक 1 एवं 2 की भर्तियों के लिये अनुभव की अनिवार्यता है? क्या अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के लिये न्यूनतम अनुभव के लिये 7 वर्षों का प्रावधान है? क्या शिक्षकों के लिये भी 7 वर्ष का प्रावधान है? क्या विद्यार्थी हित में इसमें संशोधन किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जिलेवार रिक्त पदों का वितरण नहीं किया गया, जिससे वर्तमान में कटनी जिले की जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जी हाँ। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कटनी जिलान्तर्गत व्याख्याता-41, शिक्षक-421, अध्यापक-615 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 266 पद पदोन्नति हेतु वर्ष 2014 से रिक्त हैं। जी नहीं वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पदोन्नति नियम 2002 को रद्द किया गया है। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की गई थी, जिस पर यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवजात शिशु के वजन का परीक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 2948 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जन्म के समय प्रत्येक शिशु के वजन के आधार पर स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करना शासन का लक्ष्य है? (ख) प्रश्नांश (क) उत्तर हाँ, तो कटनी जिले में वर्ष 2014-15 से कितने बच्चों का जन्म हुआ? कितने बच्चों का वजन औसत से कम था? किस श्रेणी की कमी थी? कम वजन के बच्चों के लिये कहाँ क्या प्रयास किया? पंचायतवार विकासखण्डवार बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किये गये प्रयास का क्या परिणाम निकला? कितने बच्चों के स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ? पंचायतवार विकासखण्डवार बताएं। (घ) प्रश्नांश (ख) के कार्य हेतु शासन द्वारा जिले को कितना बजट आवंटित किया गया? वर्षवार बताएं। आवंटित बजट का व्यय किस-किस कार्य में हुआ? विकासखण्डवार वर्षवार, व्यय राशि का पृथक-पृथक विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2014-15 से माह जून 2017 तक कुल 73606 बच्चों का जन्म हुआ। 8487 बच्चों का वज़न औसत से कम था। 2.5 कि.ग्रा. से कम वजन/श्रेणी के थे। कम वजनीय जिन नवजात शिशुओं में कोई जटिलतायें नहीं थीं, उन्हें प्रसूति वार्ड में उनकी माताओं को आवश्यक परामर्श दिया गया। जटिलता वाले एवं 1.8 कि.ग्रा. से कम वजनीय नवजात शिशुओं को विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कर आवश्यक उपचार सेवायें दी गईं। शेष प्रश्नांश की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र “एक” अनुसार है। पंचायतवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र “एक” में अंकित है। (घ) प्रश्नावधि में रूपये 1,99,82,500/- की राशि आवंटित की गई। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र “दो” अनुसार है।
स्कूलों के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 2962 ) श्री राजकुमार मेव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ, कब-कब माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी दी जावे। (ख) विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितने एवं किस-किस स्थान पर नवीन हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कितनी लागत की? विकासखण्डवार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब, किस-किस स्थानों के लिए विभाग को दिये गये? प्रस्तावों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (घ) क्या ग्राम जेठवाय में हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी उन्नयन एवं ग्राम बलवाडा में हायर सेकेण्डरी हेतु नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रस्तावों में स्वीकृति कब तक दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) माध्यमिक शाला बावी एवं हाई स्कूल जेठवाय के उन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) शासकीय हाई स्कूल जेठवाय छात्र संख्या के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बलवाडा में भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यों की स्वीकृति
[पर्यटन]
91. ( क्र. 2963 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट प्रावधान किया गया? कितना व्यय किया गया एवं कितना शेष है? (ख) इंदौर संभाग क्षेत्रांतर्गत विकासखण्डवार किस-किस क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु कौन-कौन से स्थलों का चयन किया गया है एवं चयनित स्थलों पर कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत कर प्रारंभ किये गये हैं एवं कितने प्रस्तावित वर्तमान में लंबित है? लंबित प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) महेश्वर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पर्यटन के विकास हेतु कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया जाकर कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं? क्या पर्यटन के विकास हेतु कोई विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्ययोजना बनाई गई है एवं उसका क्रियान्वयन कब तक किया जावेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार। क्रियान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
संविदा शिक्षकों के पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 3011 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश की शालाओं में संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 एवं 3 के पदों की पूर्ति के लिए विगत परीक्षा कब आयोजित की गई तथा वर्तमान में कितने पदों की पूर्ति किया जाना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित आयोजित परीक्षा के दिनांक के बाद परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में लापरवाही में प्रदेश की शालाओं में किस-किस वर्ग के कितने-कितने पद रिक्त हैं और कब से? क्या संबंधितों पर जवाबदेही सुनिश्चित कर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं तो क्यों? (घ) प्रदेश की शालाओं में प्रश्नांश (क) अनुसार पदों की पूर्ति किये जाने के लिए आगामी परीक्षा कब तक आयोजित की जायेगी तथा कितने योग्य बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2011 में आयोजित की गई है। वर्तमान में संविदा शाला श्रेणी-1 के 5160, श्रेणी-2 के 17237 तथा श्रेणी-3 के 16854 पद रिक्त हैं। (ख) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद पूर्ति एक सतत् प्रकिया है। प्रकिया की औपचारिकता पूर्ति की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पद रिक्त है। प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संविदा शाला पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। निश्चित संख्या बताया जाना संभव नहीं है।
वेक्सीन (टीकों) की उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
93. ( क्र. 3018 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय अस्पतालों में मुफ्त में टीके उपलब्ध कराये जाते हैं? अगर हाँ, तो कौन-कौन से टीके, किन-किन दवा निर्माता कंपनियों के, कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी शासकीय अस्पतालों में पिछले 3 वर्षों में भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग में कराये गए हैं? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) बच्चों को लगने वाले डी.पी.टी. टीके भोपाल एवं होशंगाबाद की सरकारी अस्पतालों में कहाँ-कहाँ, कितने-कितने उपलब्ध कराए गये? क्या पिछले 3 माह में उक्त स्थानों से डी.पी.टी के टीकों की मांग की गई थी? अगर हाँ, तो कब-कब और किन-किन स्थानों से मांग की गई थी? (ग) एंटी डॉग बाईट वेक्सीन (कुत्ते के काटने के बाद लगाने वाला टीका) की पिछले 9 वर्ष की जिलेवार मांग एवं उपलब्धता का ब्यौरा प्रदान करें? क्या मांग के अनरूप उपलब्धता नहीं हो पा रही है? अगर हाँ, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अधिक दरों पर दवा खरीदी
[चिकित्सा शिक्षा]
94. ( क्र. 3034 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोकायुक्त प्रकरण क्र. 180/04 में दोषी डॉ. करण पीपरे द्वारा अधिक दरों पर दवा खरीदी कर शासन को 11,83,304/- (ग्यारह लाख तेरासी हजार तीन सौ चार) रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचाई है? यदि हाँ, तो उक्त राशि की वसूली किस प्रकार की गई? (ख) क्या सुल्तानिया जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉ. करण पीपरे को लोकायुक्त प्रकरण क्र.180/04 में दोषी ठहराए जाने के बाद दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी? यदि हाँ, तो क्या आर्थिक अपराध के दोषी व्यक्ति को पुन: अतिमहत्वपूर्ण दिया जाना उचित है? (ग) क्या डॉ. करण पीपरे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनियम 1998 अनुसार मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के अधीक्षक पद हेतु उपयुक्त हैं? यदि नहीं, तो उन्हें अधीक्षक पद पर किस नियम के तहत पदस्थ किया गया है? (घ) क्या सुल्तानिया जनाना अस्पताल में डॉ. करण पीपरे द्वारा बगैर बजट तथा वित्तीय अधिकार के विरूद्ध विशाल कूलर इंडस्ट्री से कूलर क्रय कर भंडार एवं क्रय नियमों का उल्लंघन किया था? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। डॉ. करण पीपरे के विरूद्ध संस्थित विभागीय जाँच के आधार पर उनकी दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई थी। लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वितरित की गई पुरस्कार राशि
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 3037 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत भोपाल में दिनांक 28 जून, 2017 को आयोजित समारोह में लेपटॉप खरीदने के लिये प्रतिछात्र के मान से रू. 25.000 की राशि वितरण हेतु प्रदेश के कितने छात्रों को आमंत्रित किया गया था तथा कितने छात्र उपस्थित हुये? (ख) समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथवा कार्यक्रम में पधारे अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर कितने छात्रों को पुरस्कृत किया? जब सभी छात्रों को पुरस्कृत नहीं किया जाना था व आर.टी.जी.एस. के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में राशि जमा होनी थी, तो सभी छात्रों को समारोह में बुलाने का औचित्य क्या था? (ग) क्या मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजनान्तर्गत छात्रों को वितरित की गई राशि का उपयोग छात्रों द्वारा सुनहरे भविष्य हेतु लेपटॉप खरीदने हेतु ही करना सुनिश्चित करने के लिये शासन ने कोई प्रावधान किया है ताकि इस राशि का उपयोग छात्र अथवा परिजनों द्वारा अन्य कार्य में कर लिया जाये? (घ) समारोह आयोजन व्यवस्था पर शासन की कितनी राशि व्यय हुई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 18578 विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) 28 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। माननीय मुख्य मंत्री के साथ मेधावी विद्यार्थियों की छायाचित्र की व्यवस्था उन्हे प्रोत्साहित करने के लिए औचित्यपूर्ण है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पद पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
96. ( क्र. 3062 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी पूर्ति हेतु शासन या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है एवं बालाघाट जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक योजना अनुसार क्या किया गया है? (ग) यदि विभाग द्वारा योजना नहीं बनाई गई है, तो क्या विभाग की ओर से पद पूर्ति करने हेतु अभी तक क्या प्रयास किये गये और कब तक पद पूर्ति हेतु योजना बनाने का प्रयास करेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकों को उच्च शिक्षा (स्नातकोत्तर) हेतु अधिभार अंक एवं अधिसूचित क्षेत्रों में कार्य हेतु वेतन/मानदेय के अतिरिक्त 25 प्रतिशत व्यवसायिक अवरोध क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया गया है। जिलों में पैरामेडिकल कर्मचारियों की पदस्थापना संस्थाओं में उपलब्ध रिक्त पद एवं आवश्यकतानुसार निरंतर की जाती है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। आर.सी.एच./एन.एच.एम. कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में बैहर में 02 चिकित्सक, 04 आर.बी.एस.के. चिकित्सक, 02 आर.बी.एस.के. फार्मासिस्ट, 04 डी.डी.सी. फार्मासिस्ट, 02 स्टॉफ नर्स, 02 लैब टेक्नीशियन एवं 19 ए.एन.एम. की पदस्थापनाएं विभिन्न अवधियों में की गई है। उक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी आमजन को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना अंतर्गत आदेश दिनांक 17.07.2017 के द्वारा बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सक विहिन संस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानेगाँव में 01 नियमित चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है।
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि व्यय की जानकारी
[पर्यटन]
97. ( क्र. 3063 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों में व्यय की गई? जिलेवार/योजनवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विभाग के पास आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि कहाँ-कहाँ, किन-किन क्षेत्रों में व्यय करने या व्यय करने संबंधित कोई मापदण्ड/आदेश/निर्देश हो, तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 3070 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के शासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की दिनांक 30 जून, 2017 की स्थिति में ब्यौरा क्या है? (ख) रतलाम जिले के कितने विकासखण्डों में अब तक पूर्ण नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित नहीं हो सकी? (ग) आलोट एवं जिला रतलाम के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पुस्तकें वितरण में देरी का क्या कारण है? कब तक संपूर्ण ग्रामों में पुस्तकें वितरित हो जाएंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार अप्राप्त पुस्तकों का वितरण शेष है। (ग) पाठ्य पुस्तकें निगम से प्राप्त नहीं होने के कारण। पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होते ही वितरित की जा सकेगी।
परिशिष्ट - '' चौबीस''
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजातियों की कल्याण योजना
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
99. ( क्र. 3071 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उज्जैन संभाग में जनवरी, २०१३ से जून २०१७ तक विमुक्त जातियों के समाजिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं को संचालित किया गया है? जिलेवार राशिवार, योजनावार लाभांवितों की संख्यात्मक जानकारी सहित ब्यौरा दें। (ख) संभाग के किन जिलों में विमुक्त जाति आर्थिक योजनाओं का लाभ इस वर्ग को प्रश्नांश (क) अवधि में नहीं मिला? किस कारण। ब्यौरा दें। (ग) वर्ष २०१६-१७ में कौन-कौन सी अन्य योजनाएं संचालित की गईं? योजनावार ब्यौरा क्या है।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) जानकारी जिलों से संकलित की जा रही है।
प्रायवेट स्कूलों की मान्यता की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 3077 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कितने प्रायवेट विद्यालयों को मान्यता प्राप्त है? उनमें कितने विद्यालयों में नवीन मान्यता नियम 2016 के तहत नई मान्यता ली है और कितने पुराने विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया है? (ख) दतिया जिले में कितने संस्कृत उर्दू के प्रायवेट विद्यालय हैं और उनको शासन द्वारा 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितना अनुदान मिला? (ग) क्या नवीन मान्यता नियम 2016 के अनुसार प्रायवेट विद्यालय पात्रता रखते हैं? क्या सभी प्रायवेट विद्यालयों में हेल्थ-कार्ड हर स्कूल में संगीत, व्यायाम शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायक कार्यालय सहायक पदस्थ होकर उनका बीमा किया गया? उनकी भविष्य निधि जमा की जा रही है? मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शर्त अनुसार खेल के मैदान हैं। (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) का उत्तर हाँ में है, तो प्रत्येक प्रायवेट विद्यालयों के स्टॉफ की सूची एवं खेल मैदान की जानकारी सहित नई मान्यता नवीनीकरण की प्रति उपलब्ध कराई जावे। नवीन मान्यता के लिऐ कौन सक्षम अधिकारी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दतिया जिलान्तर्गत 245 प्राथमिक/माध्यमिक, 38 हाई स्कूल, 35 हायर सेकेण्डरी अशासकीय स्कूल मान्यता प्राप्त है। जिलान्तर्गत नवीन मान्यता नियम-2016 के तहत किसी भी स्कूल की मान्यता जारी नहीं हुई है। (ख) दतिया जिलान्तर्गत 03 अशासकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं तथा कोई भी उर्दू विद्यालय संचालित नहीं है। किसी भी अशासकीय संस्कृत विद्यालय को प्रश्नांकित अवधि में शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अतिशेष शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 3085 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी गुना के आदेश क्र./स्था.3/अति.स्वे.पदां/2015/270-271 दिनांक 22-07-2015 से विषयमान शाला में अतिशेष होने के कारण श्रीमती मीतू श्रीवास्तव, अध्यापक (विज्ञान) शास. हाई स्कूल हरिपुर गुना का पदांकन शा.मा.वि. खटकिया विकासखण्ड चाचौड़ा में किया गया? क्या उक्त आदेश के विरुद्ध मीतू श्रीवास्तव द्वारा न्यायलय अपर कलेक्टर गुना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी? यदि हाँ, तो अपर कलेक्टर द्वारा क्या आदेश दिए गए? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा पदस्थापना नीति आदेश क्र.एफ-1-42/2014/20-1 दिनांक 08-09-14 में वर्णित बिंदु क्र. 7, अपील एवं निराकरण के अनुसार क्या प्रश्नांश (क) के प्रकरण में मान. प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था? यदि हाँ, तो क्या अनुमोदन लिया गया? यदि नहीं, तो क्या अपर कलेक्टर का आदेश स्वयं निष्प्रभावी है? (ग) क्या कलेक्टर गुना द्वारा दिनांक 20-04-16 के निर्देश के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा पत्र क्र./स्था.३/युक्ति/2015-16/174 दि. 25-04-16 से समस्त संकुल प्राचार्य जिला गुना को युक्ति-युक्तिकरण अंतर्गत अतिशेष होने पर नवीन संस्थाओं में पदांकित किये गए शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त किये जाने के निर्देश दिए थे? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार अध्यापिका को अभी तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया है? इन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। अपर कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी गुना के आदेश दिनांक 22.07.2015 निरस्त किया गया है। आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अनुमोदन नहीं लिया गया। श्रीमती मीतू श्रीवास्तव की पदस्थापना पूर्ववत् रही। (ग) जी हाँ। कार्यमुक्त कर दिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षकों व अध्यापकों का युक्ति-युक्तकरण किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 3090 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह नीति म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग की मूल नीति के विरूद्ध नहीं है, जिसमें स्पष्ट नियम हैं कि किसी संस्था या स्कूल में अंत में आये शिक्षक ही अतिशेष माने जायेंगे व पहले वे ही जायेंगे लेकिन उस नीति में उत्तर क्यों दिया गया है, जिसके तहत सबसे वरिष्ठ (यानी प्रारंभ में आयें) शिक्षक को क्यों अतिशेष माना जा रहा है? (ख) क्या उस नीति को लागू करने के पूर्व सभी शिक्षकों व अध्यापकों की ई-सर्विस बुक की जानकारी अपडेट कर ली गई है? क्या शैक्षणिक योग्यता वरिष्ठता, विषय, बीमारी इत्यादि की जानकारियां असत्य व अपूर्ण नहीं है? (ग) इनकी ई-सर्विस बुक में गल्तियों के लिये जिम्मेवार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही हुई है? जानकारी कब तक अद्यतन हो जायेगी? (घ) क्या यह कदम वरिष्ठ अधिकारियों की प्राथमिक शालाओं को बंद करने की मंशा से उठाया गया निर्णय नहीं है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभागीय आदेश दिनांक 11/04/2017 में विभाग की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सबसे वरिष्ठ शिक्षक को अतिशेष मान्य किया गया है। (ख) संबधित शिक्षकों, संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को ई-सेवा अभिलेख में सुधार करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी कर संबंधित शिक्षक/संकुल प्राचार्य से ई-सेवा पुस्तिका, अभिलेख पे-रोल डाटा का अद्यतन किया गया। अतिशेष शिक्षकों के सूची पर अभ्यावेदन प्राप्त कर त्रुटि सुधार करने का प्रावधान है। प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अतिशेष शिक्षकों की जानकारी को अद्यतन कराया गया है। (घ) जी नहीं। युक्ति-युक्तकरण प्रक्रिया का उद्देश्य संख्यामान/विषयमान से अतिशेष शिक्षकों को उन शालाओं में पदस्थ किया जाना है, जहाँ शिक्षक नहीं है अथवा शिक्षकों की कमी है।
उन्नयन किए गये विद्यालयों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 3097 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में वर्ष २०१३ से प्रश्न दिनांक तक कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया है? उन्नयन किए गए विद्यालयों में कितने विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई एवं कितने विद्यालयों में भवन निर्माण पूर्ण हो गये हैं? कितने में निर्माणाधीन हैं? वर्षवार, विद्यालयवार बतावें। (ख) किस वर्ष में विद्यालय का उन्नयन हुआ एवं भवन निर्माण हेतु राशि किस वर्ष में प्राप्त हुई तथा भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति किस दिनांक को हुई तथा उस विद्यालय का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? कितने विद्यालयों में भवन निर्माण अभी भी नहीं हुए हैं? (ग) यदि उन्नयन किए गए विद्यालयों में भवन निर्माण नहीं किए गए, तो उन्नयन की गई कक्षाओं के विद्यार्थियों के बैठने की क्या व्यवस्था की गई हैं? (घ) क्या विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था न होने से पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? उन्नयन के उपरांत नवीन भवन का निर्माण कार्य न करा पाने के लिए कौन दोषी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उन्नयन किये गये माध्यमिक शालाओं जिनके भवन निर्मित नहीं हुये हैं, उनके छात्रों के बैठने की व्यवस्था प्राथामिक शाला/अतिरिक्त कक्षों में की गई है। उन्नयन किये गये हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। नवीन भवन का निर्माण कार्य न करा पाने के लिये कोई दोषी नहीं है।
विद्यालयों के परीक्षा परिणाम की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 3098 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं? विद्यालयवार कक्षावार बतावें कि किस विद्यालय का परीक्षा परिणाम वर्ष २०१५-१६ एवं २०१६-१७ में कितने प्रतिशत रहा है? (ख) जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम कम रहा, उन कितने विद्यालयों में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक थे? विद्यालयवार बतावें। क्या ऐसे प्राचार्य/प्रधानाध्यापकों के हाथ से व्यवस्था की जवाबदारी हटाकर किसी अन्य को प्रभार दिया जाएगा या परीक्षा परिणाम खराब आने के बाद भी उन्हीं को यथावत रखा जाएगा? (ग) जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम कम हैं, उनके प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरूद्ध २०१५-१६ एवं २०१६-१७ में क्या कार्यवाही की गई है और यदि कार्यवाही नहीं की गई तो उसके लिये दोषी कौन है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले के सभी शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का परीक्षा परिणाम संतोषजनक रहा है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। परीक्षा परिणाम खराब होने पर अनुशासनिक कार्यवाही कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ग) वर्ष 2015-16 के लिये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। शेषांश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की जानकारी
[संस्कृति]
105. ( क्र. 3107 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में दतिया जिले में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ और प्रत्येक कार्यक्रम पर किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? (ख) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के भाण्डेर एवं गुजुर्रा में सांस्कतिक कार्यक्रमों के करवाने हेतु भाण्डेर विधायक द्वारा कई बार निवेदन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उक्त स्थानों पर कार्यक्रम क्यों नहीं करवाये गये हैं, जबकि बडोनी एवं बसई जैसे छोटे स्थानों पर कार्यक्रम कराये जा चुके हैं। (ग) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है? यदि नहीं, तो भाण्डेर, गुजुर्रा में कार्यक्रम क्यों नहीं करवाये गये हैं? इसके लिऐ कौन जिम्मेदार हैं? (घ) भाण्डेर एवं गुजुर्रा में कब तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दिये जावेंगे?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में दतिया जिले एवं उसके अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किये गये कार्यक्रमों एवं उन पर हुए समस्त व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी हाँ. मान. विधायक महोदय से कार्यालय में समक्ष में हुई चर्चा एवं निर्देशानुसार भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनाव में संचालनालय द्वारा दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 17-18 मार्च, 2017 को सम्पन्न किया गया है. (ग) जी नहीं. चूंकि भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही उनाव, भाण्डेर एवं गुर्जुरा आते हैं, जिसमें से माननीय विधायक महोदय से चर्चानुसार उनाव में कार्यक्रम सम्पन्न किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त भाण्डेर के आस-पास 8 कार्यक्रम दतिया जिले में कराये गये. (घ) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में अंकित अनुसार भाण्डेर के आस-पास 8 कार्यक्रम आयोजित किये गये है. कार्यक्रमों का निर्धारण विधान सभावार नहीं किया जाता है. अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
इंस्पायर अवार्ड के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 3110 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग मानता है कि विद्यार्थियों को प्रयोग से जोड़ने वाले आयोजन इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम के स्वरूप को वर्तमान स्थिति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है? क्या यह आयोजन सिर्फ विभागीय खानापूर्ति का आयोजन रह गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) ) क्या रतलाम एवं मंदसौर जिले में इस आयोजन में बच्चे मॉडल खुद न बनाकर बाजार से सीधे प्रदर्शनी में रख देते हैं, जिससे बच्चों के वैज्ञानिक जागृति के बजाय यह आयोजन मॉडल बनाने वाले दुकानदारों का धंधा बन गया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच विभाग द्वारा की जाती है? यदि हाँ, तो कब-कब की गयी? (ग) गत 1 जनवरी, 2014 के पश्चात उक्त जिलों में कुल कितनी राशि इस आयोजन पर व्यय की गयी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-18 से परिवर्तित कर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना लागू की गई थी। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) रतलाम जिले में राशि रूपये 12,17,217/- (अक्षरीय राशि रूपये बारह लाख सत्रह हजार दो सौ सत्रह मात्र) एवं मंदसौर जिले में राशि रूपये 8,18,780/- (अक्षरीय राशि रूपये आठ लाख अठारह हजार सात सौ अस्सी मात्र) व्यय की गई।
निविदा होने के उपरांत भी कोटेशन पर कार्य कराया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 3111 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में किस-किस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी? उक्त निविदा में सफल निविदाकारों के नाम व सामग्री/सर्विस कार्य की सूची सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या शिवपुरी जिले में निविदाओं में स्वीकृत समाग्री एवं सर्विस कार्य की दरें होने के उपरांत भी उक्त कार्यों हेतु पृथक से कोटेशन भी आंमत्रित किए गये थे? यदि हाँ, तो उक्त कोटेशन में किस-किस फर्म को आमंत्रित किया गया था? जानकारी कोटेशनवार, कार्यवार तथा भुगतान प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध करावें। क्या उक्त कोटेशन में सफल निविदाकार को आमंत्रित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या निविदा में दरें स्वीकृत होने के उपरांत भी उन्हीं कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित करने का नियम या प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त नियम व प्रावधानों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि नहीं, तो शिवपुरी जिले में वर्ष 2016-17 में सफल निविदाकार से कार्य न कराकर कोटेशन पर अन्य फर्मों से लाखों रूपये का कार्य कराये जाने की जाँच की जाकर दोषियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आमंत्रित निविदाओं में सफल निविदाकार का नाम व सामग्री सर्विस कार्य की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रचार-प्रसार लेखन सामग्री हेतु आमंत्रित निविदा में दर अत्यधिक होने के कारण पृथक से कोटेशन आमंत्रित कर वॉल पेंटिंग का कार्य कराया गया है, जिसकी कोटेशनवार, भुगतानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब“ अनुसार है। निविदा में सफल निविदाकारों की दर अत्यधिक होने के कारण सफल निविदाकार को आमंत्रित नहीं किया गया। (ग) जी नहीं। शासन की मितव्ययता की नीति के दृष्टिगत निम्नतम दरों पर कार्य कराये जाने का प्रावधान है। अतः प्रचार-प्रसार कार्य हेतु दीवार लेखन में राशि रू. एक लाख से कम होने के कारण नियमानुसार कोटेशन आमंत्रित किये गये। भंडार क्रय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स“ अनुसार है। (घ) भण्डार क्रय नियम अनुसार जिला स्तर पर एक लाख रूपये तक का कार्य कोटेशन आमंत्रण कर कराये जाने का प्रावधान है। चूंकि वर्ष 2016-17 में शिवपुरी जिले द्वारा राशि रू. 25957/- का कार्य कराया गया है। प्रश्न का शेष भाग उद्घोष नहीं होता है।
चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
108. ( क्र. 3114 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिला मुख्यालय की दूरी इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, कोटा से लगभग 200 कि.मी. से अधिक है? क्या गुना जिले में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या सभी महानगर गुना से 200 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, तो शासन द्वारा गुना में मेडिकल कॉलेज स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल कॉलेज स्थापना की क्या नीति है तथा क्या गुना स्थित जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज स्थापना के मापदण्ड पूर्ण करता है अथवा नहीं? (घ) क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गुना जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक गुना जिले में शासन द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित हो सकेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) गुना के समीप शिवपुरी में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस कारण गुना में मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किया जा रहा है। (ग) चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नीति अन्तर्गत, चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात, भारत सरकार की योजना एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मापदण्डों जैसे बिन्दुओं के आधार पर तथा भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत एवं स्वीकृत पश्चात मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। जिला गुना में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म.प्र. पर्यटन विकास विभाग के कार्यों की जानकारी
[पर्यटन]
109. ( क्र. 3119 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में आज दिनांक तक म.प्र. पर्यटन विकास विभाग को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं विभाग द्वारा कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं उनको कहाँ तक अमल में लाया गया है? (ख) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आज दिनांक तक म.प्र. पर्यटन विकास विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर क्या-क्या निर्माण कार्य कराए गए हैं? उक्त निर्माण कार्यों में कितना व्यय किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में पर्यटन विकास विभाग के कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? कारण स्पष्ट करें एवं वह कब तक पूर्ण कराये जायेंगे एवं आज दिनांक तक म.प्र. पर्यटन विकास विभाग के कितने प्रस्ताव लंबित हैं?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र प्रदान करना
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 3120 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 30 (2) उपबंधित करती है कि, ''प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा, जो कि, प्रारूप-4 (प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र) नियम 19 में दर्शाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात उज्जैन संभाग के शासकीय, गैर-शासकीय, अनुदान प्राप्त व गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्रश्न दिनांक तक कितने बालक-बालिकाओं को संस्था प्रधान द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कितने बालक-बालिकाओं को उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किये गये हैं, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं एवं शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उज्जैन जिले में अशासकीय शालाओं के 92269 तथा अनुदान प्राप्त शालाओं के 286 बच्चों (कुल-92555) को प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किये गये हैं। जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पिछड़ा वर्ग एव अल्पसंख्यक विभाग की योजनायें
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
111. ( क्र. 3121 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) (क) उक्त विभाग द्वारा 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर एवं रतलाम जिले में किन-किन अधिकारी-कर्मचारी की किस-किस प्रकार की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त अवधि में उक्त विभाग को किस-किस कार्यों के लिए कितना बजट प्राप्त हुआ है? (ग) मंदसौर में पिछड़ा एव अल्पसंख्यक कल्याण के कौन-कौन से कार्य उक्त अवधि में किये गये हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) 01 जनवरी 2015 के पश्चात् मंदसौर जिले में श्री मधुप्रकाश विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड-3, श्री आर.जी. महिवाल, कनिष्ठ लेखाधिकारी, श्री चेतन भावसार, दै.श्रे. चौकीदार, श्री चंपालाल चौहान, चौकीदार तथा श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, भृत्य की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाव मन्दसौर की अध्यक्षता में जाँच दल गठित कर जाँच कराई गई थी। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अनियमितता नहीं पाई गई तथा शिकायत असत्य एवं झूठी पाई गई एवं रतलाम जिले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जिला मंदसौर एवं रतलाम को योजनावार प्राप्त बजट एवं किये गये कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सहायक शिक्षकों की समस्याओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 3124 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1983-84 में सहायक शिक्षकों के सेवा भर्ती नियम क्या थे? यदि विषयवार सेवा भर्ती नियम नहीं थे तो उसको पृथक-पृथक श्रेणी में विभाजित कर विषयमान को आधार मानकर 2015-16 वर्ष के सहायक शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया गया जबकि आर्ट्स के सहायक शिक्षक 33 वर्षों के पश्चात भी प्रमोशन से क्यों वंचित है? (ख) क्या जो जूनियर सहायक शिक्षक प्रमोशन पा गये हैं, उनको पुन: शिक्षक के पद पर पदस्थ होकर जूनियर मानते हुये युक्ति-युक्तकरण से पृथक कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) विगत वर्षों से शासन जूनियर सहायक शिक्षकों को अतिशेष मानता था, अब सीनियर सहायक शिक्षकों को अतिशेष माना जा रहा है, जिस विषय का सहायक शिक्षक पूर्व से पदस्थ हैं, उसी शाला में उसी विषय का सहायक शिक्षक शासन पदस्थ कर सीनियर सहायक शिक्षकों को बाहर कर रहा है, क्यों? क्या आदेश में परिवर्तन शासन करेगा? (घ) क्या शासन नवीनतम नियम बनाकर कि जो शिक्षक नई भर्ती में आयेगा उसको 5 या 10 वर्ष तक डॉक्टरों की भॉति ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ रहना अनिवार्य करेगा? (ड.) युक्ति-युक्तकरण के नवीन आदेश को वर्ष 2016-17 की जून-जुलाई 17 की छात्र की संख्या को आधार मानकर नवीनतम संशोधित आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 1983-84 में सहायक शिक्षकों के लिए म.प्र. अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम 1973 लागू थे। भरती एवं पदोन्नति नियम 1973 में संशोधन दिनांक 04 अगस्त 2012 के क्रम में पात्रतानुसार पदोन्नति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) युक्ति-युक्तकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ से वरिष्ठता एवं विषयमान से अतिशेष को संज्ञान में लिया गया है। जी नहीं सहायक शिक्षक बगैर विषय के संख्या मान से प्राथमिक शाला में पदस्थ किये जाते हैं। माध्यमिक शाला में शिक्षक/अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 संख्या मान एवं विषय मान से पदस्थ रहते हैं। (घ) जी नहीं। विभागीय आदेश दिनांक 28 जनवरी 1998 के अनुसार दिनांक 01.01.98 से सहायक शिक्षकों, शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के सीधी भरती पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने के निर्देश हैं। (ड.) जी नहीं। युक्ति-युक्तकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की ग्रेच्युटी भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 3125 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के परिवर्तित अता. प्रश्न संख्या 40 (क्रमांक 6128) दिनांक 30 मार्च 2016 के उत्तर में बताया गया है कि प्रश्नाधीन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की ग्रेच्युटी का भुगतान संपदा संचालनालय का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कोषालय द्वारा कराया जाना संभव होगा। (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 30 मार्च 2016 के पश्चात आज पर्यन्त तक प्रश्नाधीन कौन-कौन से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को ग्रेच्युटी का भुगतान कोषालय के माध्यम से कराया गया? प्रत्येक प्रकरण में सेवानिवृत्त का नाम रोकी गई समूची ग्रेच्युटी राशि, भुगतान की गई ग्रेच्युटी राशि तथा देय राशि पर ब्याज पृथक-पृथक दर्शाने का कष्ट करें। (ग) भाग (ख) में दर्शाये जिन प्रकरणों से संबंधितों को रोकी गई समूची ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया अथवा देय राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया? उन प्रकरणों में अवशेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ग्रेच्युटी राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 3131 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यों के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आवंटन किस निर्माण भवन हेतु उपयोग किया गया है या किया जा रहा है? निर्माण किस ऐजेंसी/ठेकेदार से किस-किस विभाग द्वारा किस-किस यंत्री/सहायक यंत्री या अधिकारी के सुपरविजन में कराया गया है या कराया जा रहा है? वर्तमान में निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? संपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्षवार स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि में भितरवार विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से भवन कितनी-कितनी लागत से किस दिनांक को निर्मित होकर पूर्ण हो गये हैं? उनकी सूची दें। क्या इन भवनों का जिस उद्देश्य से निर्माण कराया गया था, उस हेतु संबंधित विभाग को हैण्ड-ओवर कर दिया गया है? यदि हाँ, तो दिनांक बतावें? क्या निर्मित भवनों का छात्रा/छात्राओं के हितों के लिये हैण्ड-ओवर के समय शासन के नियमों के अनुसार लोकर्पण कराया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस भवन का? सूची दें। क्या प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अब नवीन निर्मित भवनों का कब तक लोकार्पण कर छात्र/छात्राओं को उपयोग हेतु हैण्ड-ओवर कर दिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें। (ग) निर्मित या निर्माण कराये गये भवनों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, ऐसा मेरे द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम नागरिकों की शिकायतों के संबंध में देखा गया है। यदि नहीं, तो क्या भोपाल से किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रश्नकर्ता विधायक के समक्ष जाँच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। वर्तमान में निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति, निर्माण एजेंसी, उपयंत्री/सहायक यंत्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार। (ख) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक/माध्यमिक पूर्ण अतिरिक्त कक्षों (भवनों) की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार। जी हाँ। हैण्ड-ओवर के समय लोकार्पण नहीं कराया गया है। नवीन निर्मित भवनों का उपयोग छात्र/छात्राओं के शिक्षण हेतु किया जा रहा है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं को स्वीकृत एवं निर्मित भवनों की गुणवत्ता अच्छी है। भवन निर्माण के समय सामग्री का भौतिक परीक्षण उपयंत्री द्वारा समय-समय पर किया गया है एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला परीक्षण भी कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। जी नहीं। हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शा.उ.मा.वि. का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 3136 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससुन्द्रा, लालावाड़ी, मोरखा कब स्वीकृत हुआ? (ख) क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससुन्द्रा, लालावाड़ी मोरखा में भवन नहीं है? (ग) यदि हाँ, तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससुन्द्रा, लालावाड़ी, मोरखा का भवन कब तक बनेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शा.उ.मा.वि. ससुन्द्रा एवं लालावाड़ी वर्ष 2013-14 में एवं शा.उ.मा.वि. मोरखा वर्ष 1992-93 में स्वीकृत हुए हैं। (ख) जी हाँ। शा.उ.मा.वि. लालावाड़ी का स्वयं का भवन नहीं है तथा शा.मा. विद्यालय के भवन में संचालित हैं। शा.उ.मा.वि. ससुन्द्रा एवं मोरखा में 3 कक्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से स्वीकृत होकर पूर्ण हैं। जिनका उपयोग भी शाला संचालन के लिए किया जा रहा है। (ग) बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 3137 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आमला विधानसभा क्षेत्र की लगभग 1.50 लाख की आबादी इलाज कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला पर निर्भर हैं? (ख) क्या स्थानीय लोग सिविल अस्पताल नहीं होन के कारण इलाज कराने बाहर के शहरों में जाते हैं? (ग) क्या आमला में सिविल अस्पताल होना अत्यंत आवश्यक है? (घ) क्या विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला का सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु मरीजों को जिला चिकित्सालय में रैफर किया जाता है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण।
राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 3144 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अतिरिक्त दो वेतन वृद्धि एवं पारी बाहर पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2003 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में ऐसे कितने सहायक शिक्षक हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात भी पारी बाहर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया? यदि हाँ, तो किन-किन को किन-किन कारणों से नहीं दिया गया और यदि नहीं, तो यह अवगत करावें कि किन-किन को कब-कब पारी बाहर सहायक शिक्षकों को शिक्षक एवं शिक्षकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया? यदि नहीं, तो कब तक दिया जावेगा? जिलेवार वर्षवार बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बजट राशि का आवंटन
[पर्यटन]
118. ( क्र. 3151 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र मांग संख्या 41 में बजट राशि का आवंटन प्राप्त होता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्रदेश के जिलों में आवंटित की गई है? (ग) विभाग द्वारा अनूपपुर जिले को आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ और किन-किन कार्यों में व्यय की गई? योजनावार/मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। अनूपपुर जिले में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से पर्यटन केन्द्र हैं? इनकी सूची भी उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। विभाग में विशिष्ट रूप से पर्यटन क्षेत्रों की सूची संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
पॉटरीज की भूमि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवंटित किया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
119. ( क्र. 3156 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज एवं जे.ए. ग्रुप अस्पताल परिसर के विस्तार हेतु ग्वालियर पॉटरीज की भूमि को देने का निर्णय कब एवं किन शर्तों पर किया गया था? वर्ष, तिथि, माहवार, जानकारी दी जावे? (ख) क्या डीन गजराराजा मेडिकल कॉलेज द्वारा ग्वालियर पॉटरीज की भूमि हेतु राशि जमा की चुकी है? अभी कितनी राशि कब जमा की गई है? वर्षवार, दिनांकवार जानकारी दी जावे। भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया जून, 2017 तक किस स्थिति में है? (ग) क्या ग्वालियर पॉटरीज की भूमि सर्वे क्रमांक के खसरे में उक्त भूमि को चिकित्सा महाविद्यालय एवं जे.ए. ग्रुप अस्पताल के नक्शे, खसरे में दर्शाया गया है? उक्त भूमि का आवंटन अस्पताल एवं गजराराजा मेडिकल कॉलेज को कब तक स्थानांतरित किया जावेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जयारोग्य चिकित्सालय परिसर के विस्तार हेतु पॉटरीज की भूमि कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्य/रीडर/न.अ./12/2011-12/अ-20 (3) ग्वालियर दिनांक 01 सितम्बर, 2012 के द्वारा आरक्षित की गई थी, जिसमें शर्त के अनुसार आई.आई.डी.सी. (उद्योग विभाग) को राशि रूपये 16.00 लाख का भुगतान दिनांक 27 जुलाई वर्ष 2012 को किया गया। (ख) जी हाँ। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा आई.आई.डी.सी. (उद्योग विभाग) को रूपये 16.00 लाख का भुगतान चैक क्रमांक 070186 दिनांक 27 जुलाई वर्ष 2012 को किया गया है। भूमि स्थानांतरण की प्रकिया जून, 2017 की स्थिति में प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।
सदन में दिये गये अश्वासन पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 3168 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा ''सर्व शिक्षा सबको शिक्षा दिये जाने व रूक जाना नहीं'' योजना का संकल्प लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? उसका उद्देश्य क्या है? विवरण दें। (ख) क्या जागृत शिक्षा निकेतन हाई स्कूल अमिलिया, जिला सीधी में वर्ष 2016-17 में कक्षा 10 में अध्ययनरत्, स्कूल कोड क्रमांक 352121 के छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित रखा गया है? जिससे छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है? जबकि ऑन-लाईन मान्यता शुल्क सहित आवेदन किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) पालन हुआ है? (ग) क्या बजट सत्र 2017 में शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 7/3/2017 को उक्त 47 बच्चों को पृथक से परीक्षा कराकर वर्ष खराब नहीं होने का आश्वासन ध्यानाकर्षण सूचना की चर्चा पर दिया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? कब तक की जायेगी? (घ) प्रश्नांश यदि हाँ, तो क्या शासन दोषी अधिकारियों जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर छात्र-छात्राओं को उत्तीर्ण मानते हुये उच्च कक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? विवरण दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। रूक जाना नहीं योजना वर्ष 2016 में माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के क्रमश: दो/तीन से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य प्रारंभ की गई। (ख) विद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं के परीक्षा आवेदन नहीं भरवाए जाने से परीक्षा में विद्यार्थी वंचित रहे हैं। विद्यालय द्वारा मान्यता नवीनीकरण आवेदन 30.06.2015 को ऑन-लाईन भरा गया था जो जाँच में मापदण्ड पूरा न करने के कारण अमान्य हुआ है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा के आयोजन की अनुमति दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) जी नहीं। उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समुदायिक स्वा. केन्द्र में स्टॉफ एवं चिकित्सा उपकरण की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
121. ( क्र. 3169 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंहावल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जिला सीधी तहसील मुख्यालय बहरी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिंगरौली जिले के देवसर ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) स्वास्थ्य केन्द्रों व पूर्व में स्वीकृत केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरण/चिकित्सक स्टॉफ आदि की व्यवस्था की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक व्यवस्थायें कराई जायेंगी? (ग) उक्त जिलों में कई उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विगत 2-3 वर्षों से निर्मित होने के कारण संचालन नहीं किये जाने से भवन जर्जर हो रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों से संचालन प्रारंभ कर दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) पूर्व से संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्रों से चिकित्सकों एवं सहायक स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अस्पताल बंद किये जाने की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
122. ( क्र. 3177 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर स्थित जिला चिकित्सालय और नेत्र चिकित्सालय शासन द्वारा बंद कर दिया गया है? यह चिकित्सालय शासन के किस-किस आदेश से कब प्रारंभ होकर कब बंद किये गये? चिकित्सालयों को बंद करने के आधार बतावें। (ख) क्या जनहित याचिका (पी.आई.एल.) डब्ल्यू.पी. 11013/2009, जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रश्नाधीन अस्पताल बंद करने की व्यवस्था दी गई थी? यदि नहीं, तो अस्पताल बंद करने के कारण बतावें। (ग) प्रश्नाधीन अस्पताल जिस शहर में बंद किया गया, उसी शहर के मकरोनिया में 30 बिस्तर वाला अस्पताल स्वीकृत करने का औचित्य बतावें? एक अस्पताल बंद कर दूसरा अस्पताल प्रारंभ करने पर शासन को कितना वित्तीय भार आया? पुराने अस्पताल के किन-किन इन्फ्रास्ट्रक्चर/उपकरणों/संसाधनों का क्या-क्या उपयोग और राइट ऑफ किया गया?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-डी 649/2017/55-5 दिनांक 12/05/2017 द्वारा सागर एवं आस-पास के जिलों से आने वाले मरीजों बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला चिकित्सालय/अधीनस्थ चिकित्सा संस्था तथा बुन्देलखण्ड महाविद्यालय सागर की समन्वित स्वास्थ्य सेवायें लागू की गई हैं। इसी तारतम्य में नेत्र चिकित्सालय को बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग से एकीकृत कर दिया गया है। नेत्र चिकित्सालय एवं जिला चिकित्सालय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज परिसर के अस्पताल परिसर के भवन में ही पूर्व की भॉति संचालित है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अस्पताल बन्द नहीं किया गया है। शहर के मकरोनिया क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 1.50 लाख है। आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा प्रदाय करने की दुष्टि से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बिस्तरीय खोले जाने की स्वीकृती मिशन संचालक एन.एच.एम. मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./शहरी स्वास्थ्य/2016/10337 दिनांक 17/10/2016 के द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई। चिकित्सालय बंद नहीं किया गया है। वर्तमान में मकरोनिया में स्वीकृत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, उपकरण, फर्नीचर एवं सामग्री पर कोई व्यय नहीं किया गया है। पुराने अस्पताल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में दर्शाये अनुसार उपकरण व संसाधनों को बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में स्थानंतरित कर नेत्र रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेत्र चिकित्सालय के इन्फ्रास्ट्रचर की उपयोग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। कोई राईट ऑफ नहीं किया गया है।
हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 3186 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में विगत 5 वर्षों में कौन-कौन से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गए हैं? (ख) क्या उक्त सभी हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए भवन उपलब्ध हैं? (ग) यदि नहीं, तो शालाएं कहाँ लगाई जा रही हैं? क्या भवन विहीन उक्त शालाओं के लिए भवन निर्माण किए जाएंगे? (घ) यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभिन्न जिलों में फर्जी नियुक्तियां
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
124. ( क्र. 3188 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यापम के माध्यम से चयनित संचालनालय स्तर से काउंसलिंग उपरांत पैरामेडिकल स्टॉफ (फार्मासिस्ट ग्रेड-2, टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इत्यादि की नियुक्ति कर विभागीय वेबसाइट www.mp.health.gov.in पर उपलब्ध करायी गई है। (ख) क्या संचालनालय स्वास्थ सेवायें द्वारा उपलब्ध करायी गई लिस्ट से पृथक विभिन्न जिलों में फर्जी नियुक्ति की जानकारी/शिकायत संचालनालय/विभाग को प्राप्त हुई। (ग) उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी/शिकायतों पर विभाग/संचालनालय द्वारा कब-कब, किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या अपर संचालक (प्रशासन) द्वारा भ्रष्टाचारियों से उपकृत होकर शिकायतें/जानकारी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? (घ) क्या शासन/विभाग उपरोक्त फर्जी नियुक्ति में संलिप्त संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलम्बित करते हुये संपूर्ण प्रकरण की लोकायुक्त संगठन से जाँच करवायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) व्यापम के माध्यम से चयनित अभ्यार्थियों की संचालनालय स्तर से काउंसलिंग उपरांत संभाग/जिला आवंटन के सूचना पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। (ख) जी हाँ। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा उपलब्ध कराई गई लिस्ट से पृथक विदिशा जिले में फर्जी नियुक्ति की जानकारी/शिकायत संचालनालय को प्राप्त हुई है। (ग) संचालनालय स्तर पर जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 624 क्यू. दिनांक 01.07.2016 द्वारा समस्त, क्षेत्रीय संचालक (संभागीय संयुक्त संचालक) एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये आवंटन आदेश/सूचना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य आवंटन आदेश उनके कार्यालय में प्राप्त हुए हों तो उन पर कार्यवाही न की जावे अथवा यदि नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हों तो तत्काल निरस्त कर संबंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2016 द्वारा चाही गई पुष्टि के क्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 626 क्यू. दिनांक 01.07.2016 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा को संबंधित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश निरस्त कर संबंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं संचालनालय पत्र क्रमांक 847 एस. दिनांक 06.09.2016 के द्वारा महानिर्देशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जाँच हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। जी नहीं, संचालनालय पत्र क्रमांक 849 एस. दिनांक 06.09.2016 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा द्वारा प्रेषित प्रतिवाद उत्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निविदा दर से अधिक दर का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 3192 ) श्री बाला बच्चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा.शि.मण्डल ने माह दिसम्बर 2016 में सुरक्षा कार्य हेतु ई-टेण्डर जारी किया था? यदि हाँ, तो इसकी टेण्डर प्रक्रिया में शामिल फर्मों के नाम उनकी प्रस्तावित दरों के साथ देवें। (ख) क्या कारण है कि भारत सिक्योरिटी सर्विस भोपाल का टेण्डर लगभग 2.60 लाख रू. का स्वीकृत होने के बाद अब इस फर्म को लगभग 6.5 लाख रू प्रतिमाह का भुगतान तय कर दिया गया? जिन अधिकारियों ने ये बढ़ी हुई दर निर्धारित की उनके नाम, पदनाम सहित दें। (ग) ऐसा करने के नियम/आदेश की छायप्रति देवें, जिसमें निविदा दर से अधिक दर का भुगतान करने का उल्लेख हो? (घ) ऐसा करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। टेण्डर प्रक्रिया में शामिल फर्मों के नाम एवं उनकी प्रस्तावित दरों हेतु जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) भारत सिक्योरिटी सर्विस भोपाल का लगभग 2.60 लाख रूपये का टेण्डर स्वीकृत नहीं हुआ था। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का संचालन
[संस्कृति]
126. ( क्र. 3194 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय वर्तमान में जिस भवन में संचालित हो रहा है वह भवन किस आधार पर चयनित किया गया। चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी देवें। (ख) शिवगोमती जनकल्याण समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? समस्त संचालक मण्डल के सदस्यों के नाम व पता सहित देवें। (ग) इस भवन का किराया किस मापदण्ड के तहत निर्धारित किया गया? इसके स्वयं के भवन की स्वीकृति कब तक दी जाएगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय वर्तमान में जिस भवन में संचालित हो रहा है, उक्त भवन का चयन समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया गया. उक्त भवन विश्वविद्यालय निर्माण हेतु आवंटित भूमि के निकट उपलब्ध एकमात्र उपयुक्त स्थान (दूरी लगभग 9 कि.मी.) है तथा अकादमिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने के कारण इसका चयन किया गया है. भवन को किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् तथा कार्यपरिषद् के स्तर से प्राप्त की गयी. (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है. (ग) इस भवन का किराया कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया गया है. स्वयं के भवन की स्वीकृति बजट में प्रावधान होने के पश्चात दी जाना संभव होगा, अत: वर्तमान में भवन की स्वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है.
सी.पी.एड एवं डी.पी.एड परीक्षा की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 3201 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से 2017 तक इन्दौर संभाग में कितने अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों द्वारा सी.पी.एड एवं डी.पी.एड की परीक्षा विभागीय प्रशिक्षणार्थी के रूप में शासकीय फिजिकल कॉलेज शिवपुरी से उर्त्तीण की है? क्रमश: सहायक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक की संख्या एवं पद सहित जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) क्या इन्दौर संभाग में व्यायाम निर्देश, व्यायम अध्यापक, संविदा शिक्षक व्यायम वर्ग 03 के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो संख्या बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या शासन इन अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को व्यायाम निर्देशक एवं व्यायाम अध्यापक के रिक्त पद पर पदोन्नती या पदांकन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या व्यायाम निर्देशकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखने के निर्देश शासन द्वारा दिए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उक्त पदों पर विभागीय रूप से अध्यापक संवर्ग के शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित लोक सेवकों का पदांकन क्यों नहीं किया जा रहा? स्पष्ट करें। (ड.) यदि शारीरिक शिक्षा में विभागीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को व्यायाम निर्देशकों एवं व्यायाम अध्यापकों के पदों पर पदांकन या पदोन्नती नहीं दी जाती है, तो इन्हें विभागीय रूप से शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित क्यों किया जा रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) म.प्र. पंचायत/नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग के नियम-2008 में सहायक अध्यापक (व्यायाम) के पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) सहायक अध्यापक द्वारा स्वेच्छा से मांग करने पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 3202 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका P.No. 932/2015 जय मिश्रा विरूद्ध म.प्र. लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य में आदेश दिनांक 12.02.2015 के मार्फत मध्यप्रदेश शासन को इन्दौर जिले में H-1 N-1 परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना सहित कुल 12 बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये थे? उक्त्ा संबंध में राज्य शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रकरण P.No. 3352/2015 अजय मिश्र विरूद्ध म.प्र. लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य तथा अन्य संलग्न रिट याचिकाओं क्रमांक P.No. 2414/2015, 2917/2015, 3354/2015, 3355/2015, 15395/2015, 17672/2015 में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्वाईन फ्लू व अन्य संक्रामक रोगों की जाँच के लिये उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है? उक्त संबंध में राज्य शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या प्रदेश में स्वाईन फ्लू, डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक रोगों से संभावित जनहानि के निवाकरण हेतु उपरोक्त वर्णित रिट याचिकाओं में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में व अन्यथा क्या नीति बनाई गई है और अब तक कितनी उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है व प्रदेश के विभिन्न्ा जिलों में कितनी प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रस्तावित है? (घ) क्या उक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु प्रति प्रयोगशाला कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी राशि का व्यय अनुमानित है? उक्त हेतु राज्य शासन द्वारा क्या बजट आवंटन किया गया है तथा उक्त व्यय में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका WP.NO. 932/2015 में दिनांक 12.02.2015 को 11 बिन्दुओं के निर्देश दिए गए थे। 1. स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) के लिए ओसल्टामिवीर (टेमीफ्लू) सभी चिकित्सा संस्थाओं (शासकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक तथा निजी चिन्हित अस्पतालों) में स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) दवाईयों/सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है एवं विक्रय हेतु प्रदेश में 155 मेडिकल स्टोर्स न्यूनतम प्रत्येक जिले से एक मेडिकल स्टोर को चिन्हित किया गया। 2. सभी जिला अस्पतालों में वेन्टीलेटर, बाय-पेप, सी-पेप उपलब्ध कराये हैं। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वाईन फ्लू के लिए नए 30 वेन्टीलेटर क्रय किये गये हैं। 3. प्रदेश के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निश्चित अन्तराल के बाद स्वाईन फ्लू के सही समय पर जाँच, उपचार एवं बचाव के लिये उपाय के बारे में जानकारी दी जाती है। जन-जाग्रति हेतु होर्डिंग, दीवार लेखन, हेन्ड-बिल्स, पेम्पलेट के माध्यम से आम जनता को स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) के लक्षण एवं बचाव से अवगत कराया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्रों में स्वाईन फ्लू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में विज्ञापन भी जारी किया गया। 4. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, निजी अस्पतालों के संचालक, आई.एम.आई., ए.पी.आई. के पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल अधीक्षक, एन.जी.ओ. एवं स्कूल/कॉलेज के प्रिंसिपल उपस्थित थे, जिन्हें स्वाईन (एच1 एन1) की रोकथाम व उपचार प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। 5. सभी शासकीय एवं निजी चिन्हित अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में एन-95 मास्क उपलब्ध कराये गये। 6. बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। मेडिकल कॉलेज स्तर पर न्यूनतम 10 पलंग तथा जिला चिकित्सालय में 2 से 5 पलंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 7. सभी शासकीय अस्पतालों में स्वाईन (एच1 एन1) का उपचार (वेन्टीलेटर, बिस्तर, एम्बुलेन्स) निःशुल्क दिया जाता है। 8. बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार 9. चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. भारत शासन को भेजा गया है। 10. नगर निगम से संबंधित। 11. नगर निगम से संबंधित। (ख) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वाईन फ्लू (एच1एन1) व अन्य संक्रामक रोगों की जाँच के लिए भारत शासन की सहायता से चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं इन्दौर में बायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाना है। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं इन्दौर के लिए एम.ओ.यू. चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र.252/एफ1-4/2015/55-2 दिनांक 20.02.2017 द्वारा भारत शासन को प्रेषित किया गया है। (ग) शासन द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल एवं क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर को स्वाईन फ्लू (एच1 एन1) की जाँच के लिए किट्स हेतु राशि उपलब्ध कराई गई तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ग्वालियर को आर.टी.पी.सी.आर. किट्स उपलब्ध कराये गये। विभाग द्वारा स्वाईन फ्लू की जाँच हेतु- 1. क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर 2. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ग्वालियर 3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल में सुविधा उपलब्ध है। मलेरिया की जाँच सभी जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में माइक्रोस्कॉपी से की जाती है तथा समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आशा द्वारा आर.डी.टी. किट्स से की जाती है। डेंगू की जाँच की सुविधा 33 जिलों में उपलब्ध है। नये 7 जिलों में डेंगू की जाँच हेतु प्रयोगशाला स्तावित है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, निर्माण कार्य पर राशि रू 1050.00 लाख व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 तक हो चुका है। वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्य के लिए राशि रू 305.00 लाख का बजट प्रावधान है। (घ) स्वाईन फ्लू, मलेरिया एवं डेंगू के लिए प्रयोगशाला पूर्व से ही संचालित है अतः वित्तीय वर्ष में प्रयोगशाला हेतु व्यय का कोई प्रावधान नहीं है। डेंगू की जाँच के लिए नए 7 जिलों की प्रयोगशाला को प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिए भारत शासन द्वारा प्रति प्रयोगशाला हेतु 1 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
सिविल अस्पताल में जारी निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
129. ( क्र. 3210 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी सिविल अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन समस्त भवनों की डी.पी.आर. की छायाप्रति देवें? (ख) यह भवन कब स्वीकृत हुआ था? लागत, कार्यपूर्णता दिनांक सहित बतावें? समय-समय पर इसका निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने इस पर क्या टीप लिखी है? उसकी छायाप्रति देवें। (ग) इस गुणवत्ताहीन कार्य पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? निर्माणकर्ता फर्म द्वारा उपयोग में ली जा रही गिट्टी के बिलों की एवं रेत के रॉयल्टी रसीद की जानकारी साथ में देवें। (घ) इस घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जाँच कब तक करवाई जायेगी? इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मात्र 30 बिस्तर के अस्पताल को 100 बिस्तर भवन में उन्नयन का कार्य निर्माणाधीन हैं, डी.पी.आर. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) दिनांक 14.09.2015 को स्वीकृत हुआ था। प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार लागत राशि रूपये-7,09,92890/- है, अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता दिनांक 28.10.2017 है। लिखी गई निरीक्षण टीप की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) किया गया कार्य गुणवत्ता का होने से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। बिल रसीदों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अनदेखी न होने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावास
[स्कूल शिक्षा]
130. ( क्र. 3216 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कितने आवासीय बालक छात्रावास व सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास संचालित हैं? इन दोनों तरह के छात्रावासों के लिए वर्ष 2014 से वर्तमान तक शासन स्तर पर कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? क्या इन छात्रावासों के लिए प्राप्त आवंटन के व्यय न होने की स्थिति में शासन को वापिस किया गया है। यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में यह आवंटन वापिस किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि से आवासीय बालक छात्रावास बस स्टैण्ड व सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। आवासीय बालक छात्रावास बस स्टैण्ड सिवनी व सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगा नगर सिवनी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर विभाग के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई हो और उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई हो तो उसकी भी जानकारी दें? (ग) आवासीय बालक छात्रावास बस स्टैण्ड सिवनी व सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी के विद्यार्थियों को शासन द्वारा दिये गये प्रावधान अनुसार कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सिवनी जिले में जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत एक सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी में संचालित हैं। संचालित सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास के लिये वर्ष 2014 से वर्तमान तक प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जिला सिवनी में सत्र 2017-18 से आवासीय बालक छात्रावास स्वीकृत किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी में रह रहे विद्यार्थियों की वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी के संबंध में विभाग को किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी के विद्यार्थियों को प्रावधान अनुसार निःशुल्क समावेशित शिक्षा, निःशुल्क आवासीय सुविधा, पाठ्य पुस्तक, ब्रेललिपि की पुस्तक, गणवेश, भोजन, नाश्ता, योग व्यायाम, खेलकूद सुविधा, अनुरक्षण भत्ता आदि सुविधाएं तथा सी.डब्ल्यू.एस.एन. बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।
गठित पालक शिक्षक संघ के पंजीयन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
131. ( क्र. 3218 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरघाट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में गठित पालक शिक्षक संघ की नियमावली के बिंदु क्रमांक 20 के अनुसार मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अंतर्गत कितने विद्यालयों के द्वारा पंजीयन कराया गया है? (ख) मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गठित पालक शिक्षक संघ को नियमावली अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया है, तो इस संबंध में विभाग द्वारा पृथक से समय-समय पर हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए जारी निर्देशों से अवगत करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एक विद्यालय। (ख) जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मलेरिया वर्करों को पुन: बहाल किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
132. ( क्र. 3222 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा लगभग पिछले दो वर्षों के बीच अपनी पाँच सूत्रीय मांगों को पूरा किये जाने के संबंध में सामूहिक हड़ताल की गई थी? जिस पर शासन के द्वारा पाँच सूत्रीय मांगों के संबंध में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, कार्य आधारित मूल्यांकन में संविदा कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाना, कार्यरत कर्मचारियों के पदों की समाप्ति के प्रस्ताव पी.आई.ई.पी. में नहीं भेजे जाना आदि मांगे मान्य की गई थी? (ख) अगर हाँ, तो फिर क्यों स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लगभग 750 संविदा मलेरिया वर्करों को विभाग द्वारा दिनांक मई माह 2017 में सेवा समाप्ति की नोटिस देते हुए दिनांक 30.06.2017 तक कार्यरत संविदा मलेरिया वर्करों को सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया? क्या यह शासन द्वारा मानी गई मांगों के विपरीत नहीं है जबकि शासन द्वारा मानी गई मांगों के अनुसार संविदा कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाना, कार्यरत कर्मचारियों के पदों की समाप्ति के प्रस्ताव पी.आई.ई.पी. में नहीं भेजे जाना आदि मांगे मानी गई थी? (ग) स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लगभग 750 संविदा मलेरिया वर्करों को विभाग द्वारा लगभग 8 माह का वेतन भी प्रदान नहीं किया गया है? जिसका क्या कारण है? उपरोक्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा कब तक वेतन प्रदान कर दिया जायेगा? उपरोक्त संविदा मलेरिया वर्करों को कब तक पुन: अपने पद पर बहाल किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिये जायेंगे? (घ) स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की पाँच सूत्रीय मांगों को शासन द्वारा मान लिये जाने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है? जिसका क्या कारण है? कब तक संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ विभाग द्वारा प्रदान कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 3232 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में श्रीमती प्रभा तिवारी शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की मृत्यु दिनांक 1/12/2006 को हुई थी? हाँ/नहीं? मृत्यु का कारण क्या था? क्या मृत्यु दिनांक तक शिक्षाकर्मी पद पर कार्यरत सेवक की मृत्यु हो जाने पर आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के शासन के आदेश थे? हाँ/नहीं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें? यह भी बताएं कि शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद पर कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु पर किस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान था? प्रदान किये गये अनुकम्पा नियुक्ति आदेश की प्रति देवें। (ख) क्या यह भी सत्य है कि दिवंगत सेविका की मृत्यु के संबंध में आपराधिक प्रकरण न्यायालय/उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहा है? उसके बावजूद कई वर्षों बाद मृत्यु के आरोपी पति को नियम विरूद्ध अनुकम्पा नियुक्ति शासन आदेश के न होने पर भी प्रदान की गई? (ग) उपरोक्त के प्रकाश में नियम विरूद्ध/तत्समय मृत्यु दिनांक को प्रावधान न होने पर भी नियमों को छुपाते हुये अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कराने वाले दोषी को शासन कब तक निलंबित कर वर्ष 2006 से प्रश्न दिनांक तक की गई अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की जाँच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। मृतका द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन से मृत्यु हूई थी। जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार। संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रकरण की जाँच करने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था4/व्ही/जाँच/वि.स. 3232/2017/1339-1340, दिनांक 17.07.2017 के द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग को अधिकृत किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राचार्य कन्या उ.मा. वि. नागौद का स्थानान्तरण
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 3233 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा शासकीय कन्या उ.मा.वि. नागौद जिला सतना में पदस्थ प्राचार्य को जिले से अन्य स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में दिनांक 29.06.17 को माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्राचार्य द्वारा छात्राओं से अश्लील हरकत करने अन्य अनियमितताएं करने महिला स्टॉफ से अमर्यादित बात करने के कारण पूर्व में जांचों में प्रमाणित पाया जा चुका है? क्या उक्त प्राचार्य द्वारा सेवा नियम के विपरीत दो पत्नियों के जीवित रहते तीसरी शादी करना सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो क्या उक्त प्राचार्य को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री ओमप्रकाश शर्मा प्राचार्य शा. कन्या उमावि नागौद सतना को संचालनालय के आदेश क्रमांक 1295-96 दिनांक 20.07.2017 द्वारा निलम्बित किया गया। (ग) विभागीय जाँच संस्थित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
135. ( क्र. 3235 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6652 दिनांक 22 मार्च, 2017 में क्या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा टीकमगढ़ स्थित स्वयं के मकान और पति के नाम से संचालित राय मल्टीपरपज अस्पताल के संचालन के तथ्यों को छुपाया गया है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इतनी लंबी अवधि उपरांत भी आज दिनांक तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी टीकमगढ़ वर्षा राय को पद से पृथक कर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण सहित बतायें। (ख) क्या विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पति के नाम से एवं स्वयं के नाम पर मकान में नर्सिंग होम संचालन हेतु नियमों को शिथिल कर छूट प्रदान की है? यदि नहीं, तो टीकमगढ़ में डॉ. वर्षा राय को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का प्रभार सौंपकर उक्त कार्य किस नियम के तहत कराया जा रहा है? क्या वर्षा राय को इस पद से हटाया जायेगा? अगर हाँ, तो कब तक? (ग) क्या प्रश्न क्र. 6652 की गलत जानकारी सदन में दी गई है? अगर हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उन पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा एवं टीकमगढ़ जिला के वरिष्ठताक्रम के अधिकारी को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बनाया जायेगा या जो जूनियर होने एवं नर्सिंग होम संचालन करने वाले चिकित्सा/अधिकारी को ही बने रहने दिया जायेगा? अगर हाँ, तो कारण सहित बतावें और नहीं तो ऐसे अधिकारियों को विभाग कब तक हटायेगा।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6652 दिनांक 22 मार्च, 2017 के प्रश्नांश (क) में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ के पति एवं परिजन के नाम से निजी चिकित्सालय व दो नर्सिग कॉलेजों के संचालन के संबंध में प्रश्न किया गया था, अतः तदानुसार उत्तर दिया गया था। डॉ. वर्षा राय एवं उनके पति के संयुक्त नाम से एक प्लॉट होने एवं उस पर 'राय मल्टीपरपज अस्पताल' संचालित होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो डॉ. वर्षा राय के पति डॉ. बी. के राय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। डॉ. बी.के. राय शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं। प्रकरण की विस्तृत जाँच करने एवं नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। डॉ. वर्षा राय को प्रभार देने के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का प्रभार वरिष्ठता के साथ-साथ वर्तमान स्थिति में अधिकारी की प्रशासनिक दक्षता एवं आमजन से व्यवहार इत्यादि को ध्यान में रख कर दिया जाता है। प्रकरण की विस्तृत जाँच करने के निर्देश दिये गये हैं। नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, जानकारी पूछे गये प्रश्न के अनुसार दी गई थी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रकरण की विस्तृत जाँच करने के निर्देश दिये गये हैं। जाँच उपरांत नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
संविलियन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
136. ( क्र. 3243 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री राजेन्द्र कुमार योगी, पुत्र श्री रामगोपाल योगी, निम्न श्रेणी लिपिक कार्यालय जनपद पंचायत, शाहनगर जिला पन्ना की सेवायें जिला शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना के पत्र (आदेश नहीं) क्रमांक 680/विधी/2017, दिनांक 04.02.2017 के द्वारा जनपद पंचायत शाहनगर जिला पन्ना में मान्य की गई और उच्च न्यायालय जबलपुर ने दायर याचिका क्रमांक 16/2012 में दिये गये निर्णय 23 जनवरी 2012 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग से पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत जनपद पंचायत शाहनगर जिला पन्ना में समावेशित की गई है? यदि हाँ, तो संविलियन करने का अधिकार राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी को किस आदेश से प्रत्यायोजित किया है? आदेश की प्रति बतायें। यदि नहीं, तो यह समावेशित करना अवैध क्यों न माना जाये? (ख) यदि माननीय न्यायालय ने समावेशित करने के निर्देश दिये गये थे, तो निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील क्यों नहीं की गई? जबकि उक्त आदेश दिनांक 04.2.2017 की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पन्ना और कलेक्टर को भी दी गई थी। अत: मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने या जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश का पालन करने के पूर्व शासन से अनुमोदन/अनुमति क्यों प्राप्त नहीं की? (ग) संविलियन के लिये एक विभाग से दूसरे विभाग में सेवायें समावेशित/संविलियन अथवा मर्ज करने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन-कौन से नियम, अधिनियम, परिपत्र जारी किये गये हैं और कौन-कौन नियम अधिनियिम परिपत्रों जो कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तथा वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये एवं लागू हैं, वे क्या-क्या हैं? उनकी प्रति बतायें तथा क्या इनमें दिये गये अनुसार उक्त समावेशित किया जाना नियमानुसार है? यदि हाँ, तो कौन से नियम, अधिनियम, परिपत्र के अनुसार? संदर्भ सहित प्रति बतायें। (घ) यह पाया जाये कि समावेशित किया जाना नियम विरूद्ध था, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। राज्य शासन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को संविलियन करने का अधिकार प्रत्योजित नहीं किये गये हैं। शासन की बगैर अनुमति के श्री राजेन्द्र कुमार योगी निम्न श्रेणी लिपिक की सेवाएं जनपद पंचायत शाहनगर में समावेशित करने हेतु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.पी. भटनागर को संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था1/सर्त/सी/160/2017/1293, दिनांक 20.07.2017 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। प्रतिवाद प्राप्त होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ही प्रतिवाद प्राप्त होने के उपरांत दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। जी नहीं। (घ) प्रतिवाद प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यवाही की जावेगी।
अस्पतालों में डॉक्टर एवं स्टॉफ की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
137. ( क्र. 3249 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के जिला अस्पताल में निर्धारित संख्या से कितने डॉक्टर एवं महिला डॉक्टर की कमी है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार चन्दला विधान सभा क्षेत्र में निर्धारित डॉक्टरों की संख्या से कम डॉक्टर एवं महिला डॉक्टर पदस्थ हैं या नहीं? विधान सभावार सेट-अप अनुसार संख्या की सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या चन्दला विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के अमले की भी कमी है? यदि हाँ, तो उक्त पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छतरपुर जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ/चिकित्सकों के 45 पद स्वीकृत एवं 40 विशेषज्ञ/चिकित्सक कार्यरत हैं, 05 पद रिक्त हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 04 पद स्वीकृत एवं 09 स्त्री रोग विशेषज्ञ/स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सक कार्यरत हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं हो पा रही है तथा चिकित्सकों की पदपूर्ति की कार्यवाही अंतर्गत हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की ऑन-लाईन काउंसलिंग में चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरीहार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुडेरी में पदस्थापना हेतु 02 चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश दिनांक 20.07.2017 को जारी किए गए हैं।
विद्यालय की मान्यता एवं शिकायतों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
138. ( क्र. 3250 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नये विद्यालय को मान्यता दिये जाने के क्या नियम/उपबन्ध हैं? (ख) पुराने विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण के क्या नियम हैं? प्रति उपलब्ध करावें। (ग) छतरपुर जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितने एवं कौन-कौन से विद्यालयों की शिकायतें जिला शिक्षाधिकारी छतरपुर कार्यालय में लम्बित हैं? (घ) इन शिकायतों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा एवं इस विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) विद्यालयों की शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर में लंबित नहीं है। (घ) (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बी.एन.वाय.एस. परीक्षा में अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा की जानकारी
[आयुष]
139. ( क्र. 3253 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग द्वारा बी.एन.वाय.एस. परीक्षा में अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है? (ख) क्या भारत सरकार एवं अन्य किसी भी प्रदेश में बी.एन.वाय.एस. परीक्षा हेतु अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है? (ग) यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश में अधिकतम आयु तय करने का क्या कारण हैं? क्या शासन इस प्रतिबंध को समाप्त करने पर विचार करेगा? (घ) क्या इस संबंध में विगत 6 माह में संस्थाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विभागीय मंत्री एवं प्रमुख सचिव, आयुष विभाग को ज्ञापन भी दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कब तक उक्त आयु सीमा के बंधन को समाप्त कर पात्र अभ्यर्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) भारत सरकार द्वारा बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम हेतु कोई नियम निर्धारित न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत शासन आयुष मंत्रालय द्वारा गत वर्ष 2016-17 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सी.ई.टी. आयोजित किये जाने हेतु प्राप्त निर्देशों के फलस्वरूप। जी नहीं। (घ) जी हाँ। ज्ञापनकर्ता को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। (ड.) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारत शासन आयुष मंत्रालय के निर्देश होने से।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
शालाओं में
छात्र संख्या
बढ़ायी जाना
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 240 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले की शासकीय शालाओं में छात्र संख्या दिनों दिन घटती जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा संख्या बढ़ाने हेतु क्या योजना बनाई गई है? (ग) क्या स्कूलों में मूलभूत सुविधायें, स्वच्छ आनंदमयी वातावरण एवं खेलकूद को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों की रूचि बढ़ेगी? (घ) यदि हाँ, तो क्या यह कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूलों में छात्रसंख्या नहीं घटी है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में छात्र संख्या घटी है। (ख) प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान, प्रवेशोत्सव, मिल बाँचे मध्यप्रदेश, कहानी उत्सव, दक्षता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन पालकों एवं जनप्रतिनिधियों एवं जन समुदाय की सहभागिता से लगातार संख्या बढ़ाने हेतु किया जाता है। अध्ययनरत् छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क साइकिल वितरण, गणवेश वितरण, पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति एवं मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वातावरण को आनंदमयी बनाने के लिए खेलकूद, बाल केबिनेट आदि रूचिपूर्ण गतिविधियों का आयोजन कर छात्रों में विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। (ग) जी हाँ। (घ) शासकीय विद्यालयों में कार्यवाही निरंतर संचालित है।
अशासकीय शालाओं को फीस की प्रतिपूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 241 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शासन के नियमानुसार अशासकीय शालाओं में प्रवेशित कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत गत तीन वर्षों में जबलपुर जिले में जिन अशासकीय शालाओं को फीस की प्रतिपूर्ति की गई है, उन शालाओं की सूची दी जावे? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या ऐसी शालाओं को भी फीस की प्रतिपूर्ति की गई है जिन्हें मान्यता नहीं है एवं स्कूल भी बंद हो चुके हैं? (घ) यदि हाँ, तो इसके लिये जवाबदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का प्रावधान है। (ख) सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में जबलपुर जिले के अशासकीय स्कूलों को की गई फीस प्रतिपूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं की गई है। (ग) जी नहीं। एक अशासकीय विद्यालय, वेदान्त पब्लिक स्कूल भेड़ाघाट के बंद होने के उपरांत फीस प्रतिपूर्ति का प्रकरण प्राप्त हुआ है। शाला बंद होने की सूचना प्राप्त होते ही वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रबंधक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। (घ) उत्तरांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
एलोपैथिक हॉस्पिटल में कार्यरत आयुष चिकित्सक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र.
337 ) श्री
कालुसिंह
ठाकुर : क्या
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) इन्दौर
शहर में
एलोपैथिक
मान्यता
प्राप्त कितने नर्सिंग
होम एवं
हॉस्पिटल
संचालित है? उनमें
कितने आयुष
चिकित्सक, एलोपैथिक
चिकित्सकों
के
मार्गदर्शन
में कार्य कर
रहे हैं? नर्सिंग
होम एवं
हॉस्पिटलवार
जानकारी देवें।
(ख) आदिवासी
बाहुल्य जिला
धार, झाबुआ
एवं बड़वानी
में संचालित
कितने एलोपैथिक
मान्यता
प्राप्त
नर्सिंग होम
एवं हॉस्पिटलों
में
कितने-कितने
आयुष
चिकित्सक, एलोपैथिक
चिकित्सकों
के
मार्गदर्शन
में कार्य कर
रहे हैं? नर्सिंग
होम एवं
हॉस्पिटलवार
जानकारी
देवें। (ग) प्रश्नांश
(क) एवं
(ख) अनुसार
संचालित नर्सिंग
होम एवं
हॉस्पिटलों
में
कितने-कितने
आयुष
चिकित्सक
पाँच वर्षों
या उससे अधिक
अवधि से कार्य
कर रहे हैं?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) :
(क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''अ'' अनुसार
है। मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य
अधिकारी जिला
इन्दौर से
प्राप्त
जानकारी के
अनुसार किसी भी
नर्सिंग होम
में आयुष
चिकित्सक
कार्यरत नहीं
है। (ख) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''अ'' अनुसार
है। (ग) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''अ'' एवं '’ब'' अनुसार
है।
अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 545 ) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र जतारा के सामु. स्वास्थ्य केन्द्र जतारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-लिधौरा, प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र - चंदेरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - बराना में डॉक्टरों की सालों से भारी कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) यदि हाँ, तो इन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को कब तक दूर करेंगे। जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सके या मरीजों को 50 कि.मी. दूर इलाज के लिए जाना पड़ेगा? (ग) एक वर्ष से प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र-जरूबा की अस्पताल बिल्डिंग में डॉक्टरों की कमी के कारण ताला लगे हुए खड़ी हैं। डॉक्टर भेजकर इस अस्पताल को कब तक चालू करवायेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जतारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिधौरा में 02 चिकित्सक पदस्थ हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरा एवं बरानाथर में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है परंतु अन्य सहायक पैरामेडिकल स्टॉफ पदस्थ है। स्थानीय स्तर पर चंदेरा एवं बरानाथर में सप्ताह में 01-01 दिवस हेतु चिकित्सक की ड्यूटी लगाई गई है। (ख) विभाग चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में 16 चिकित्सकों की पदस्थापना आदेश दिनांक 16.07.2017 एवं 20.07.2017 के द्वारा की गई है, उक्त आदेशों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा में एक शिशुरोग योग्यता के चिकित्सक तथा 01 एम.बी.बी.एस. चिकित्सक की पदस्थापना की गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरा में भी एक चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूआ में चिकित्सा अधिकारी पदस्थ नहीं है, सहायक स्टॉफ पदस्थ है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, हाल ही में टीकमगढ़ जिले में 16 चिकित्सक पदस्थ किए गए है, उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
सोनकच्छ अस्पताल में स्वीकृत स्टॉफ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र.
559 ) श्री
राजेन्द्र
फूलचंद
वर्मा : क्या
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) सोनकच्छ, भौरासा, पीपलरावा, टोंकखुर्द
के शासकीय अस्पतालों
में कुल कितने
लोगों का स्टॉफ
स्वीकृत है? पद नाम
सहित जानकारी
देवें। (ख) स्वीकृत
पदों में से कितने
पद रिक्त है? पद नाम
एवं संस्था
नाम सहित
जानकारी
देवें। (ग) रिक्त
पदों की
पूर्ति कब तक
की जावेगी?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) :
(क) एवं (ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग) विभाग
के अधीन लोक
सेवा आयोग
माध्यम से
चयनित 726
चिकित्सकों
की नियुक्ति
की कार्यवाही
प्रचलित है।
तृतीय श्रेणी
के रिक्त
पैरामेडिकल के
910
पदों क्रमशः 140
रेडियोग्राफर, 182
प्रयोगशाला
तकनीशियन, 63 नेत्र
सहायक एवं 525
फार्मासिस्ट
ग्रेड-2 तथा महिला
स्वास्थ्य
कार्यकर्ता
के 1800
पदों के चयन
की कार्यवाही
प्रोफेशनल
एग्जामिनेशन
बोर्ड के माध्यम
से की जा रही
है। चयन सूची
प्राप्त होने
के उपरांत
नियुक्ति की
कार्यवाही की
जावेगी। उपरोक्त
के अतिरिक्त
विभागीय
प्रशिक्षित
स्टॉफ
नर्सों के
प्रशिक्षण
उपरांत
नियुक्ति की
कार्यवाही
निरंतर जारी
है।
औषधालय भवनों का संचालन
[आयुष]
6. ( क्र. 698 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कहाँ-कहाँ व कब से आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी औषधालय संचालित हैं? (ख) उक्त में से कौन-कौन से स्वयं के अथवा किराये के/अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं व क्यों? (ग) क्या जैनी, कनापुर में संचालित औषधालय इनके प्रारंभ दिनांक से ही पंचायत भवन में संचालित हो रहे हैं तथा मानपुर औषधालय एक असुविधाजनक पुराने एक कमरे में संचालित हैं? इस कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। (घ) उक्त औषधालयों हेतु वर्तमान तक भवन स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं? कब तक भवन स्वीकृत किये जावेंगे? तत्पश्चात् स्वीकृत राशि जिले को उपलब्ध कराकर, कब तक इनका निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा? इसकी समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शासकीय भवन न होने से किराये के भवन में संचालित। (ग) जी हाँ। मानपुर औषधालय 02 कमरे में संचालित है। जी नहीं। (घ) भवन निर्माण सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
पर्यटन स्थलों को विकसित करना
[पर्यटन]
7. ( क्र. 699 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता.प्र.सं. 1040 दिनांक 06.12.2016 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में जानकारी दी थी कि वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक श्योपुर जिले के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग/ पर्यटन विकास निगम द्वारा कोई कार्य योजना बजट के अभाव में तैयार नहीं की गई है। (ख) क्या शासन अब अविलंब बजट की व्यवस्था करके श्योपुर जिले/क्षेत्रांतर्गत ग्राम नागदा के सिद्धेश्वर नागेश्वर, भूतेश्वर क्षेत्र, मोतीडूंगरी, रामेश्वर, त्रिवेणी संगम, आवदा बांद क्षेत्र सहित बड़ौदा के चन्द्र सागर तालाब एरिया व कूनो रेस्ट हाउस को सर्व सुविधा युक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु क्या विभाग/पर्यटन निगम से शीघ्र कार्ययोजना तैयार करवाएगा व इसे धरातल पर क्रियांवित करवाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। बजट के अभाव में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( क्र. 1014 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 4 वर्षों में खरगोन जिले में जिला स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किस दिनांक को किस स्थान पर हुआ? शिविर आयोजन हेतु प्राप्त व्यय राशि मदवार बतायें। मरीज परिवहन, विशेषज्ञ दल परिवहन आदि में लगे वाहन का नंबर एवं व्यय राशि बतायें। भोजन व्यवस्था, टेंट, लंच एवं चाय, स्टेशनरी, प्रचार-प्रसार पर व्यय की जानकारी भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम, पता, टिन नंबर सहित सूची देवें। इस शिविर से लाभांवित हितग्राहियों की संख्या बताएं। (ख) विगत 4 वर्षों में खरगोन जिले में आयोजित महिला स्वास्थ्य शिविर, अन्य स्वास्थ्य शिविर की सूची देवें जिसे जिला, विकासखण्ड या ग्राम स्तर पर कब-कब किस स्थान पर आयोजित किया गया? इन शिविर आयोजन हेतु प्राप्त राशि एवं व्यय मदवार बतायें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन जिला अस्पताल खरगोन में दिनांक 20.02.2017 एवं 09.03.2017 किया गया। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ’ अनुसार है। (ख) प्रश्न भाग महिला स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब’ अनुसार है।
शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 1222 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में किस-किस संवर्ग के कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? (ख) क्या रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के रखे जाने के बाद भी बहुत सी स्कूलों में वांछित योग्यताधारी अतिथि शिक्षक उपलब्ध न होने से पद रिक्त बने रहते है, इन रिक्त पदों पर भी संबंधित संस्था प्रधानों के द्वारा समकक्ष योग्यताधारी एवं अन्य विषय के अतिथि शिक्षक से विषय का काम्बीनेशन बिठाकर अध्यापन कराया जाता है? जिसका प्रभाव अध्ययनरत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ता है यह भी शासकीय विद्यालयों में गिरते शैक्षणिक स्तर एवं दर्ज संख्या में निरंतर हो रही कमी का बहुत बड़ा कारण है? (ग) कृपया प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि क्या सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भरती की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
युक्ति-युक्तिकरण
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 1223 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या कम हो जाना/बढ़ जाना निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है जो प्रत्येक सरकारी स्कूल की एक समान कभी नहीं रहती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विगत चार-पॉंच माह पूर्व से चल रही शिक्षकों की युक्ति-युक्तिकरण प्रक्रिया शिक्षा सत्र 2016-17 की दर्ज संख्या पर आधारित है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित अनुसार शिक्षा सत्र 2017-18 में प्रत्येक स्कूल की दर्ज संख्या में स्वाभाविक रूप से अंतर आ जावेगा? तो फिर विगत वर्ष की दर्ज संख्या के आधार तैयार शिक्षकों के युक्ति-युक्तिकरण के प्रस्ताव का क्या औचित्य रहेगा? (घ) क्या विभाग वर्तमान सत्र की दर्ज संख्या के आधार पर पुन: शिक्षकों के युक्ति-युक्तिकरण के प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही करेगा अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही वर्तमान में शिक्षा सत्र 2016-17 में विघालय में उपलब्ध दर्ज छात्र संख्या के आधार पर की जा रही है। युक्तियुक्तकरण प्रतिवर्ष दर्ज संख्या के आधार पर की जाने वाली सतत् प्रक्रिया है। जो कि दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना के दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण है। (घ) आगामी शैक्षणिक सत्र में दर्ज संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जाएगी।
ऑक्सीजन सिलेन्डर की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 1468 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अस्पताल सतना में एस.एन.सी.यू. मेन ओटी सहित वार्डों के लिये प्रतिदिन 10 से 15 ऑक्सीजन सिलेण्डर बुलवाये जाते हैं? क्या एस.एन.सी.यू. में एक सिलेण्डर अधिकतम दो घंटे चलता है? इसके बाद बदलना होता है लेकिन जिला अस्पताल में सिलेण्डर स्टोर करने की जगह उपलब्ध न होने से मरीजों को घण्टों का इंतजार करना पड़ता है? (ख) क्या जिला अस्पताल की मेन ओटी में जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वह स्थान कबाड़ में परिवर्तित हो गया है? (ग) यदि प्रश्नांश (क) व (ख) सही है तो जिला अस्पताल सतना में लापरवाही एवं दुर्दशा के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? शासन इन पर कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। एस.एन.सी.यू. में भर्ती नवजात शिशुओं की संख्या एवं उपयोग के आधार पर ऑक्सीजन सिलेण्डर चलता है। जी नहीं, ऑक्सीजन खत्म होने की स्थिति में इकाई में संचालित ऑटो अलार्म सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेण्डर बदल दिया जाता है। एस.एन.सी.यू. में ऑक्सीजन सिलेण्डर स्टोर करने के लिये पृथक से जगह उपलब्ध है जिसमें 30 से 40 ऑक्सीजन सिलेण्डर स्टोर किये जा सकते हैं। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालय लांजी जिला बालाघाट के भवन
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 1608 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्या विषयांकित विद्यालय का जर्जर भवन डिस्मेंटल किया जा चुका है यदि हाँ, तो नया भवन बनाने हेतु शासन की क्या योजना है? इसके लिए कब तक बजट प्रावधान कर दिये जाएंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : जी हाँ। वर्तमान में 10 अतिरिक्त कक्ष निर्मित किए गए है, जिसमें अध्यापन प्रारंभ है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय लांजी के संचालन हेतु 04 कक्ष एवं 1 हाल उपलब्ध है। शासकीय हायर सेकेण्डरी लांजी के नये भवन का निर्माण हेतु बजट की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन भवनों तथा अतिरिक्त कक्षों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 1609 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लांजी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विषयांकित योजना द्वारा कुल कितने नवीन प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायरसेकेण्डरी स्कूल भवनों तथा कितने अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है? (ख) विधानसभा क्षेत्र लांजी में दर्ज संख्या के आधार पर ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमे अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है? दर्ज संख्या तथा विद्यालयों के नाम सहित जानकारी दे? शासन अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति कब तक कर देगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) लांजी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत 5 शासकीय प्राथमिक, 11 माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण किया गया है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के कुल 11 भवन स्वीकृत किये गये। पृथक से कोई अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' पर है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से भारत शासन से प्राप्त होती है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
सहायक ग्रेड -3 के पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
14. ( क्र. 1612 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत समस्त शासकीय विभागों में पिछड़ा वर्ग के सहायक ग्रेड 3 के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? यह पद कब से रिक्त हैं? विभागवार जानकारी से अवगत करावे? (ख) जिला राजगढ़ अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त व्यायाम शिक्षकों के पदों पर अतिथि व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब तक व किस प्रकार की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुर्वेदिक औषधी का क्रय
[आयुष]
15. ( क्र. 1728 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधि का क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की औषधी क्रय की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि औषधि क्रय की गई है तो यह औषधि अधिकृत लेबोरेट्री में परीक्षण की गई है, या नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि बिना परीक्षण के औषधी क्रय की गई है, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं व उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 22.93 करोड़ (बाइस करोड़ तिरानवे लाख मात्र) की आयुर्वेदिक औषधियां क्रय की गई (ख) जी हाँ (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों की वार्षिक कार्य योजना
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 1742 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जिला शिक्षा केन्द्र हरदा में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में किस-किस मद हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं प्राप्त राशि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों में सिविल वर्क के तहत कौन-कौन से नवीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों, अतिरिक्त कक्षों, बाउण्ड्रीवाल, शाला भवनों की मरम्मत, शुद्ध पेयजल एवं शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था किये जाने हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार व तहसीलवार बतायें। (ग) हरदा जिले में वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना में कितने व कौन-कौन से नवीन प्राथमिक एवं माध्यमिक, शाला भवनों की स्वीकृति/प्रस्तावित है व उनकी वर्तमान स्थित क्या है? (घ) हरदा जिले में कितने व कौन-कौन से स्कूल भवनविहीन हैं और कौन-कौन से स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है एवं कौन-कौन से स्कूलों में छात्र/छात्राओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था व शौचालयों की व्यवस्था नहीं है व क्यों? विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? तहसीलवार बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश शासन ने जिला शिक्षा केन्द्र हरदा में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में मदवार आवंटित राशि, (राज्य स्तर से जारी राशि सहित) एवं मदवार व्यय राशि का वर्षवार विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त वर्षों में सिविल वर्क के तहत कुल 195 शौचालयों की स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्माण कार्य हेतु राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वर्षवार व तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) हरदा जिले में वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्ययोजना में कुल 10 प्राथमिक शाला भवन एवं 07 माध्यमिक शाला भवन की स्वीकृति के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में स्वीकृति अप्राप्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार है। (घ) हरदा जिले में कुल 17 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन विहीन है। 366 शालाओं में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है परंतु 29 शालाओं में स्थायी पेयजल स्त्रोत की व्यवस्था नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'द' अनुसार है। समस्त शालाओं में शौचालय व्यवस्था है। विभाग द्वारा वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2017-18 में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये परंतु स्वीकृति अप्राप्त रही है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवन विहीन विद्यालय की जानकारी, बाउन्ड्रीवाल विहीन की जानकारी, पेयजल विहीन विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'द' अनुसार है। सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय उपलब्ध है। निर्माण कार्य की स्वीकृति सक्षम स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
घण्टाघर को पर्यटन पुरातत्व का महत्व
[संस्कृति]
17. ( क्र.
1766 ) श्री
महेन्द्र
सिंह
कालूखेड़ा :
क्या राज्यमंत्री, संस्कृति
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
घण्टाघर
जावरा जिला
रतलाम का
पुरातत्व विभाग
के तकनीकी
सहायक डॉ.
डी.पी. पांडे, उपयंत्री
पुष्पेन्द्र
रोकडे दिनांक 21.7.16 को
स्थल
निरीक्षण कर
दिनांक 23.8.16 को
निरीक्षण
प्रतिवेदन
आयुक्त
पुरातत्व अभिलेखागार
भोपाल को दिया, कि यदि
घण्टाघर के
मूल स्वरूप को
कायम रखते हुए
इसका
जीर्णोंद्धार
कराया जाय तो
इसकी वैभवता
बनी रहेगी तथा
जावरा में
नवाबों के समय
निर्मित
स्मारक
पर्यटकों को
देखने का
आकर्षण
केन्द्र भी
रहेगा? (ख) उसके
बाद भी लोक
निर्माण
विभाग की
सम्पत्ति होते
हुए जावरा
नगरपालिका
विभाग ने ऊपरी
हिस्सों को
क्यों तोड़ा
तथा निचली मंजिल
के
दुकानदारों व
बचे भवन की कब
तक मरम्मत करेगा
ताकि बारिश
में बचे हुए
भवन के गिरने
से जनधन की
हानि न हो? (ग) क्या
लोक लेखा
समिति की
रतलाम में
दिनांक 25 मई 2017 को
हुई बैठक में
कार्यकारी
अभियंता लोक
निर्माण
विभाग ने
स्वीकार किया
कि घण्टाघर
विभाग की
सम्पत्ति है व
उन्होंने
प्रकरण भोपाल
भेजा लेकिन भोपाल
से अनुमति के
लम्बित थी
लेकिन
नगरपालिका
जावरा ने काफी
हिस्सा बिना
अनुमति तोड़ा
तथा न्यायालय
से स्थगन आने
पर ही तोड़
फोड़ रूकी।
अतः इस प्रकरण
में शासन कब
तक कार्यवाही
करेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति
( श्री सुरेन्द्र
पटवा ) : (क) से
(ग) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर में हुई मौत
[चिकित्सा शिक्षा]
18. ( क्र. 1767 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर में 21 जून सुबह 8 बजे से लेकर 22 जून सुबह 8 बजे तक 17 मरीजों की मौत हुई तथा इनमें से 9 मरीजों की मौत महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर में हुई तथा कुछ की मौत इसलिये हुई कि गुरूवार तड़के 4 बजे के आसपास आक्सीजन की पूर्ति कुछ देर के लिय बंद हो गई थी? (ख) यदि हाँ, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इंदौर में 21 जून सुबह 8 बजे से लेकर 22 जून सुबह 8 बजे तक 17 मरीजों की मृत्यु हुई। सभी मरीजों की मृत्यु गम्भीर बीमारी के कारण प्राकृतिक रूप से हुई है एवं किसी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण नहीं हुई है। (ख) किसी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण नहीं हुई थी, फिर भी जांच हेतु एक समिति गठित कर जांच कराई गई। समिति से प्राप्त रिपोर्ट में समिति द्वारा चिकित्सालय में ऑक्सीजन गैस सप्लाई संबंधित कोई बाधा/रिफिलिंग संबंधित कोई त्रुटि नहीं पाई गई।
खाद्य पदार्थ के नमूने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 1777 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में खाद्य अधिकारी खरगोन द्वारा किन-किन संस्थानों से कब-कब किस खाद्य पदार्थ के नमूने एकत्र किये तथा इन नमूनों का परिक्षण किस लैब में कराया गया। संस्थानवार नाम व स्थान सहित नमूने के नाम की सूची देवें। (ख) उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट कब एवं क्या प्राप्त हुई? नमूनावार सूची देवें। अमानक नमूनों पर की गई कार्यवाही की सूची संबंधित संस्थानवार देवें। (ग) वर्तमान में कितने अमानक खाद्य पदार्थ संबंधी प्रकरण किस-किस स्तर पर प्रचलित हैं? प्रकरणवार नाम सहित सूची देवें। (घ) वर्तमान में खरगोन जिले में कितने संस्थानों/दुकानों के पंजीयन हैं? नाम व स्थान सहित सूची देवें। अपंजीकृत संस्थानों/ दुकानों पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) खरगोन जिले में 265 लाइसेंस एवं 5573 संस्थान/दुकानें पंजीकृत है। संस्थान/दुकानों के नाम एवं स्थान की जानकारी www.fssai.gov.in/license पर उपलब्ध है जो सर्व सुलभ है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष विभागीय चिकित्सालयों में पदस्थ स्टॉफ
[आयुष]
20. ( क्र. 1781 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में आयुष विभाग में समस्त शासकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ डॉक्टर एवं स्टॉफ की सूची उनके नाम, पद, पदस्थापना दिनांक सहित सूची देवें। इनमें से कितने स्थायी, अस्थायी, संविदा या दै.वे.भो. हैं, सूची देवें। (ख) खरगोन जिले के आयुष विभाग के समस्त शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या पदनामवार सूची देवें। (ग) खरगोन शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहुंच मार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है? पहुंच मार्ग बारिश में कीचड़युक्त हो जाता है, इसके निराकरण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं। चिकित्सालय भवन के सामने सी.सी. कार्य कब तक किया जावेगा। (घ) सत्र 2016-17 एवं 2017-18 हेतु कितने आयुर्वेदिक भवन स्वीकृत किये गये? सूची देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) व्यवस्थित नहीं है। नगर पालिका द्वारा गिट्टी डलवायी जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं (घ) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ डॉक्टर एवं स्टॉफ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 1782 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में समस्त शासकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ डॉक्टर एवं स्टॉफ की सूची उनके नाम, पद, पदस्थापना दिनांक सहित सूची देवें। इनमें से कितने स्थायी, अस्थायी, संविदा या दै.वे.भो. हैं, सूची देवें। (ख) खरगोन जिले के समस्त शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या, पदनामवार सूची देवें। (ग) 01 जनवरी, 2017 की स्थिति में कितने डॉक्टर/स्टॉफ किन-किन कारणों से कब से अवकाश पर हैं? नाम, पद सहित अवकाश पर जाने का दिनांक की सूची देवें। कितने बिन बताये अवकाश पर हैं? नाम बतायें। (घ) शासकीय डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस/उपचार करने संबंधी विभागीय नीति/निर्देश की प्रति देवें। इस संबंध में विगत 3 वर्षों में खरगोन सी.एम.एच.ओ. द्वारा कब-कब क्या निर्देश जारी किये गये? प्रति देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ’ अनुसार है। वर्तमान में खरगोन जिले में कोई भी दैनिक वेतन भागी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द’ अनुसार है।
चिकित्सकीय सामग्री क्रय में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
22. ( क्र. 1798 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी दवाई, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्री क्रय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कितनी राशि उक्त वर्षों में वर्षवार आवंटित की गई? प्राप्त आवंटन से कितनी सप्लाई आर्डर किन-किन दिनांकों में किन-किन प्रदायकर्ता फर्मों, शासन के उपक्रम द्वारा सर्जिकल उपकरण आदि अन्य चिकित्सीय सामग्री प्रदाय की गई? क्या दवा वितरण के पूर्व दवाइयों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपकरण खरीदी एवं दवाई क्रय पर कितनी राशि व्यय हुई? किन-किन फर्मों को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? किन-किन फर्मों द्वारा टेण्डर में भाग लिया गया था? किन फर्मों के टेण्डर स्वीकृत किये गये व स्वीकृत दर क्या थी? टेण्डर निविदा विज्ञप्तियों द्वारा जारी की गई थी? (घ) क्या टेण्डर उपरांत क्रय आयटम/सामग्रियों का स्टॉक पंजीयन में दर्ज किया गया था?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) इन्दौर जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक दवाई, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्री क्रय की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त वर्षों में वर्षवार आवंटित की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। प्राप्त आवंटन से किये गये सप्लाई ऑर्डर, दिनांक, प्रदायकर्ता फर्मों का नाम शासन के उपक्रम द्वारा सर्जिकल उपकरण आदि एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। जी हाँ। (ग) उपकरण खरीदी एवं दवाई क्रय पर जो राशि व्यय हुई एवं उन फर्मों को जो राशि भुगतान की गई, जिन फर्मों द्वारा टेण्डर में भाग लिया गया, उनमें से जिन फर्मों के टेण्डर स्वीकृत किये गये उन स्वीकृत दरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन द्वारा निविदायें आमंत्रित की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। (घ) जी हाँ। समस्त क्रय सामग्री स्टॉक पंजी में दर्ज की जाती है।
कुपोषित बच्चों का इलाज
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 1822 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एवं संचालित किन-किन योजनांतर्गत 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण एनीमिक और निमोनिया जैसी बीमारी की पहचान करने व उनके इलाज हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कहाँ-कहाँ कब से कब तक कितने दिवसीय आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों में कितने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कितने बच्चे कुपोषित एनीमिक और निमोनिया ग्रस्त पाये गये? इनमें से कितने बच्चों को इलाज हेतु किन-किन पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराया गया? विकासखंडवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में दस्तक अभियान के तहत घर-घर जाकर कितने कुपोषित एनीमिक व निमोनिया से ग्रस्त चिन्हित/पाये गये? (घ) प्रश्नांकित पुनर्वास केन्द्रों में इलाज हेतु भर्ती कितने बच्चे पूर्ण स्वस्थ्य हुये? कितने बच्चों की मृत्यु हुई। कितने बच्चों का फालोअप किया गया? कितनी बच्चों की माताओं व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन की कितनी राशि दी गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नांकित अवधि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोई स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पृथक से आयोजित नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में जबलपुर के चिन्हांकित विकासखण्डो यथा सीहोरा, मझौली, जबलपुर शहरी, बरेला तथा पनागर में दस्तक अभियान का आयोजन 16-30 नवंबर 2016 के मध्य किया गया। वर्ष 2017-18 में दस्तक अभियान का आयोजन दिनांक 15 जून से 31 जुलाई 2017 किया जा रहा है। दिनांक 17 जुलाई 2017 तक विभन्न पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराये गये बच्चों की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) दस्तक अभियान के तहत वर्ष 2016-17 में चिन्हांकित 5 विकासखण्डों में 102 गंभीर कुपोषित बच्चे, 73 गंभीर एनीमिक बच्चे तथा 896 संभावित निमोनिया से ग्रस्त बच्चे पाये गये। वर्ष 2017-18 में समस्त विकासखण्डों में संचालित दस्तक अभियान के प्रथम चरण में दिनांक 17/07/2017 तक कुल 27 गंभीर कुपोषित बच्चे, 27 गंभीर एनीमिक बच्चे तथा 19 संभावित निमोनिया से ग्रस्त बच्चे चिन्हित किये गये है। (घ) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। माताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई प्रोत्साहन राशि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 1835 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम खेलागांव तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा के अंतर्गत क्या शासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु वर्ष 2007 में राशि 4 लाख स्वीकृत की गई थी? क्या स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का उपयोग हुआ एवं इस राशि से किस-किस स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भवन निर्माण किस एजेंसी द्वारा किया गया एवं भवन का सत्यापन किस एजेंसी द्वारा किया गया? क्या निर्माण स्वीकृति प्राक्कलन अनुसार किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो भवन निर्माण कब तक करा लिया जायेगा? (ग) क्या यह सही है कि शासन द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्ण स्वीकृत राशि का आहरण कर पंचायत सचिव, सरपंच तथा विकासखण्ड के अधिकारियों, ठेकेदारों द्वारा केवल कागज पर भवन दर्शाया गया है मूल रूप से आज दिनांक तक कोई निर्माण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में शासन दोषी लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए नहीं अपितु उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु दिनांक 15.07.2003 को रुपये 4.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। जी नहीं। पूर्ण उपयोग नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) भवन का निर्माण सरपंच ग्राम पंचायत खेलागॉव एवं सत्यापन उपयंत्री जनपद पंचायत नलखेड़ा द्वारा किया गया। जी नहीं। जी नहीं के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। किया गया निर्माण प्राक्कलन अनुसार न होने से पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। भवन का अमानक निर्माण कार्य केवल कुर्सी स्तर तक किया गया है। सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध राशि के गबन का प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर-नलखेडा द्वारा सरपंच एवं सचिव को जेल वारंट जारी किया गया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नलखेडा द्वारा श्री विष्णूप्रसाद पाटीदार सचिव का निलंबन किया गया है।
स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में लापरवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 1868 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के तहत कितने स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये? जिलेवार संख्यात्मक बतायें। (ख) क्या इस योजना का लाभ अपात्र कार्डधारियों द्वारा लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस योजना के कार्डधारियों के निवास पर जाकर भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा? (ग) मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अंतर्गत संभाग में कितने प्रकरण विगत 3 वर्ष में स्वीकृत किये गये हैं, जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं? (घ) क्या सरकार की नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार-प्रसार में कमी से आम नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है? यदि हाँ, तो विभाग सरकार की इन जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिये कदम उठायेगा? जिलों में इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ड.) क्या म.प्र. सरकार शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाले परिवारों को ही दिये जाने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक इसे अमल में लाया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री रुस्तम
सिंह ) : (क) इन्दौर
संभाग में
दीनदयाल
अन्त्योदय
उपचार योजना
के तहत 719138
स्वास्थ्य
कार्ड जारी
किये गये हैं।
जिलेवार
संख्यात्मक
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र “अ” अनुसार
है। (ख) जी
नहीं। प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) मुख्यमंत्री
बाल हृदय
उपचार योजना
अंतर्गत संभाग
में 1190
प्रकरण विगत 3 वर्ष
में स्वीकृत
किये गये हैं, जिलेवार
संख्यात्मक
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र “ब” अनुसार
है। (घ) जी
नहीं। विभाग
के अन्तर्गत
संचालित
जनकल्याणकारी
योजनाओं का
जिला स्तर पर
वृहद्
प्रचार-प्रसार
आई.ई.सी, गतिविधियों
के माध्यम से
किया जाता हैं, जिनमें
इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया-टी.वी.
स्क्रोल, विज्ञापन, प्रिंट
मीडिया-समाचार
पत्रों में
प्रकाशन, जन समुदाय
के बीच
बैंठकें, वाद-विवाद
तथा परामर्श
इत्यादि दिया
जाता हैं।
जिला स्तर पर
प्रचार-प्रसार
का कार्य जिला
मीडिया
अधिकारी/उप
जिला मीडिया
अधिकारी/सलाहकार
आई.ई.सी.
द्वारा, विकासखण्ड
स्तर पर बी.ई.ई.
(ब्लाक
एक्टेंशन एजुकेटर)
एवं ब्लॉक
कम्युनिटी
मोबिलाइजर, उप
स्वास्थ्य
केन्द्र स्तर
पर
बहुउद्देशीय कार्यकर्ता
पुरूष/महिला
के द्वारा, ग्राम
स्तर पर आशा
कार्यकर्ता
द्वारा किया जाता
हैं। (ड.) जी
नहीं। प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। वर्तमान
में
म.प्र.शासन
द्वारा ऐसी
कोई योजनाओं
का प्रस्ताव
विचारार्थ
नहीं हैं।
परिशिष्ट
- ''पाँच''
खंडवा शासकीय मेडिकल कालेज निर्माण
[चिकित्सा शिक्षा]
26. ( क्र. 1872 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन शासकीय मेडिकल कॉलेज की निर्माण लागत एवं इसके निर्माण की समय-सीमा क्या हैं? किस एंजेसी द्वारा इसका कार्य कराया जा रहा हैं? (ख) निर्माणाधीन उक्त कार्य की तकनीकी जांच नियमित रूप से किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? क्या संबंधित विभाग द्वारा निरीक्षण में लापरवाही बरती जा रही हैं? (ग) जिला चिकित्सालय परिसर में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के निर्माणाधीन हैं? इनके निर्माण की समय-सीमा क्या हैं? कार्यवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नाधीन निर्माण कार्यों एवं मेडिकल कालेज में स्वीकृत पदस्थापना अनुसार नियुक्तियाँ कब तक की जाएगी? मेडिकल कॉलेज किस सत्र से आरंभ होगा? चिकित्सालय विस्तार की सुविधाओं का लाभ कब से आमजन को मिलेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) निर्माण लागत राशि रूपये 157.99 करोड़ है एवं निर्माण की समय-सीमा अनुबंधानुसार 24 अगस्त 2017 तक है। निर्माण कार्य गैनन डंकरले एंड कंपनी प्रायवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा कराया जा रहा है। (ख) निर्माणाधीन कार्य पर संभागीय परियोजना यंत्री एवं परियोजना यंत्री एवं सहायक परियोजना यंत्री द्वारा दैनिक नियमित जांच की जाती है एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण निम्नानुसार है :- (1) कार्यपालन यंत्री मुख्य वास्तुविद कार्यालय भोपाल 15 सितम्बर 2015 (2) मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता भोपाल 18 अक्टूबर 2015 (3) अतिरिक्त परियोजना संचालक इंदौर 19 अक्टूबर 2015 (4) परियोजना संचालक अतिरिक्त परियोजना संचालक एवं मुख्य वास्तुविद सह मुख्य अभियंता भोपाल 08 जनवरी 2016 (5) प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग 14 जनवरी 2016 (6) कार्यपालन यंत्री मुख्य वास्तुविद कार्यालय भोपाल 29 अप्रैल 2016 (7) अतिरिक्त परियोजना संचालक इंदौर 06 जून, 2016 (8) कमिश्नर इंदौर 08 सितम्बर 2016 (9) संभागीय परियोजना यंत्री (विद्युत) 10 सितम्बर 2016 (10) परियोजना संचालक भोपाल एवं संयुक्त परियोजना संचालक इंदौर 27 जनवरी 2017 (11) अतिरिक्त परियोजना संचालक एवं संयुक्त परियोजना संचालक इंदौर 03 मार्च 2017 (12) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना संचालक भोपाल 04 मार्च 2017 (13) प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग भोपाल 17 मार्च 2017 (14) अतिरिक्त परियोजना संचालक इंदौर 09 जून 2017 (15) अतिरिक्त परियोजना संचालक इंदौर 04 जुलाई 2017 उक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य के निरीक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। (ग) निर्माण राशि - 1. "ए" एवं "बी" ब्लॉक का निर्माण राशि – 45.65 करोड़ 2. इमरजेन्सी ब्लॉक के ऊपर निर्माण राशि – 1.41 करोड़ 3. सीनियर रेसीडेन्स ब्लॉक – 3.36 करोड़, 4. जूनियर रेसीडेन्स ब्लॉक – 2.00 करोड़, 5. सीनियर जूनियर कॉमन ब्लॉक – 5.20 करोड़ उक्त निर्माण कार्यों की अनुबंधानुसार समय-सीमा 24 अगस्त 2017 शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नियुक्तियों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जनवरी, 2018 तक अधोसंरचना का पूर्ण होने की संभावना है। वर्ष 2018-19 से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश दिये जाने हेतु पूर्ण प्रयास है। चिकित्सालय विस्तार सुविधायें वर्ष 2018-19 में ही प्रारंभ की जायेगी।
दतिया जिला के शासकीय स्कूलों में बिजली पानी की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 1919 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हा.स्कूल/हा.से.स्कूल हैं? उनमें कौन-कौन कर्मचारी तथा कितनी-कितनी छात्र संख्या है? उक्त स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक लगते है? इनमें कौन-कौन से स्कूल में बिजली कनेक्शन एवं छात्र/छात्राओं के लिये पंखे एवं पानी (पेयजल) की व्यवस्था है तथा कौन-कौन से स्कूल में नहीं है? विकासखण्डवार/स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या स्कूलों में विद्युत कनेक्शन हेतु नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया है यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्कूलों में ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों ने बिजली कनेक्शन करवाये और किन-किन दिनाँकों को उनके द्वारा विद्युत देयकों का कितना-कितना भुगतान किया गया? (ग) क्या नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को स्कूल शौचालय सफाई कर्मी रखने हेतु अधिकृत किया गया था? उनके द्वारा सफाई कर्मी रखे गये है उन सफाई कर्मियों को विगत कितने माह से उनका पारिश्रमिक नहीं मिला है? स्कूलवार जानकारी उलपब्ध करायें। (घ) दतिया जिले में भीषण गर्मी को देखते हुये या तो समस्त विद्यालय प्रात: 7 बजे से अथवा समस्त स्कूलों में बिजली एवं पंखों की व्यवस्था हेतु माननीय मंत्री महोदय कोई पृथक से आदेश जारी करने की कृपा करेंगे, यदि हाँ, तो कब तक? जानकारी उपलब्ध कराई जावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दतिया जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ख) जी हाँ। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6-6/2016/18-3, भोपाल, दिनांक 26.07.2016 द्वारा नगरीय निकाओं को शालाओं में विद्युत एवं साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु आदेशित किया है। ग्राम पंचायतों को अधिकृत नहीं किया है। दतिया जिले में किसी भी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत ने विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं कराएं गए है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नगरीय क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उत्तरांश ''ख'' के अनुसार एवं ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-1429/2016/22-1, दिनांक 06.01.2016 द्वारा ग्राम पंचायतों को नियमित साफ-सफाई एवं समस्त रख-रखाव हेतु निर्देशित किया गया है। 31 विद्यालयों में सफाईकर्मी तथा उनको किए गए पारिश्रमिक भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नगर एवं ग्राम पंचायत द्वारा कोई सफाईकर्मी नहीं रखे गए। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शुल्क मुक्ति योजना
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 1928 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? इसके अंतर्गत 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का क्या नियम है और इसका चयन किस आधार पर किया जाता है? क्या एक बार कोई छात्र/छात्रा का चयन किसी विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होता है तो क्या वह अगले वर्ष किसी अन्य विद्यालय में इस योजना के तहत चयनित हो सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के आधार पर और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) इस योजना के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है तो किस मापदण्ड के आधार पर किया जाता है? सत्र 2015-16 में बड़नगर विधान सभा में कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनको अभी तक फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है? (ग) क्या कुछ विद्यालयों द्वारा अपनी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क प्रवेश प्रदान नहीं कर रहे हैं? उनको यह छूट किस आधार पर प्रदान की गई है? क्या उनके संचालक अल्पसंख्यक हैं या उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं? यह छूट उज्जैन जिले में कितने विद्यालयों के द्वारा ली गई है? उनके नाम एवं पते एवं छूट प्राप्त करने का कारण सहित जानकारी प्रदान करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत 6 से 14 आयु समूह के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 या प्री स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क के प्रवेश के नियम तथा चयन के प्रक्रिया की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। जी हाँ, यह व्यवस्था कक्षा 1 तक की कक्षाओं तक सीमित है। परन्तु यदि बच्चा एक बार इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश ले लेता है तो फिर इसी योजना में अन्य अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। अधिनियम में निःशुल्क प्रवेशित बच्चों के अन्य विधालय में स्थानांतरण की व्यवस्था न होने के प्रावधान की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम में फीस प्रतिपूर्ति के लिये राज्य शासन का प्रति बालक व्यय या प्रायवेट स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस, इसमें से जो भी कम हो का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। सत्र 2015-16 के लिये बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र. गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रंमाक 95/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2012 में दिये गये निर्देशानुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान से मुक्त रखा गया है। यह प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार है।
संस्था प्रमुखों द्वारा फीस की राशि का दुरूपयोग
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 1948 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश के समय छात्र-छात्राओं से शाला विकास शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, प्रयोगशाला (विज्ञान) निधि लिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें। (ख) क्या छतरपुर जिले के विकासखण्ड नौगांव, लवकुशनगर, गौरिहार के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत छात्रों से वर्ष 01 जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त की? संस्थावार जानकारी देवें। (ग) क्या संस्था प्रमुखों द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शाला विकास, क्रीड़ा शुल्क, प्रयोगशाला (विज्ञान) निधि शुल्क से किन-किन कार्यों में राशि खर्च की है? खर्च की गई राशि का विवरण उपलब्ध करायें। खर्च की गई राशि का सत्यापन किस समिति के द्वारा किया गया? संस्थावार स्पष्ट जानकारी देवें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता के विगत सत्र में पूछी गई ध्यानाकर्षण सूचना के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही विवरण उपलब्ध करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) विगत सत्र फरवरी-मार्च 2017 में इस संबंध में कोई ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त नहीं हुई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोग की रोकथाम एवं उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
30. ( क्र. 1953 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में डेंगू, चिकिनगुनियां एवं मलेरिया आदि रोग की रोकथाम एवं उपचार हेतु क्या कार्ययोजना बनायी गई थी? यदि नहीं, तो, क्यों? जिले में उक्त अभियान के संचालन हेतु कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा उसे किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया जा चुका है? (ख) प्रश्नांश (क) जिले में कितने रोगी उल्लेखित बीमारियों से पीड़ित चिन्हित किये गये तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? बीमारियों से पीड़ित रोगियों की पहचान के लिए एवं ग्रामीण स्तर पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं? क्या इन कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से उपकरण? (ग) मलेरिया से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा कहाँ-कहाँ छिड़काव करवाया गया है छिड़काव हेतु कितने उपकरण जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हैं? कितनी मशीनें चालू हैं एवं कितनी खराब हैं? खराब मशीनों का कब-कब सुधार कार्य कराया गया है? शहरी क्षेत्र के किन-किन वार्डों में तथा ग्रामीण क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में छिड़काव कराया गया है? (घ) बचाव कार्य एवं पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए शासन/प्रशासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? जिला स्तर पर डेंगू रोगियों की पहचान के लिए क्या उपकरण उपलब्ध है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, छतरपुर जिले में डेंगू, चिकिनगुनियां एवं मलेरिया आदि रोग की रोकथाम एवं उपचार हेतु बनायी गई कार्ययोजना संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिलें में उक्त अभियान के संचालन हेतु आवंटित एवं व्यय की गई रशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ख) जिले में 01 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक मलेरिया के 47 रोगी पाये गये जिन्हें उपचार दिया गया। वर्तमान में सभी रोगी स्वस्थ्य है। जिले में डेंगू एवं चिकनगुनिया के रोगी नहीं पाये गये। बीमारियों से पीडि़त रोगियों की पहचान के लिये ग्रामीण स्तर पर 128 एम.पी.डब्ल्यू., 221 ए.एन.एम., 1331 आशा नियुक्त किये गये है। जी हाँ, इन कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन स्लाइड, नीडिल, औषधियां, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, लार्वी साइड (टेमोफोस), एडल्टीसाईट (पायरेथ्रम) उपलब्ध कराये गये है। (ग) मलेरिया से बचाव के लिये प्रशासन द्वारा विकासखण्ड नौगांव के नौगांव एवं महाराजपुर तथा विकासखण्ड ईशानगर के छतरपुर शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से छिड़काव किया जा रहा है। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर छिड़काव हेतु 24 नैपसेक स्प्रेयर, 45 गणेश पम्प, 03 फॉगिंग मशीन, 05 पॉवर स्प्रेयर उपलब्ध है। सभी उपरकण चालू हालत में है। ग्रामीण स्तर पर कोई उपकरण नहीं रखे गये है। बीमारी प्रभावित क्षेत्रों में टीम उपकरणों सहित छिड़काव हेतु भेजी जाती है। उपरोक्त उपकरणों में कोई सुधार कार्य नहीं करवाया गया। (घ) बचाव कार्य एवं पीडि़तों को चिन्हित करने के लिए सुपिरियर फील्ड वर्कर, फील्ड वर्कर, कीट संग्राहक, मलेरिया निरीक्षक, एम.पी.डब्ल्य., ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता द्वारा निरंतर फीवर सर्वे एवं रोगियों को उपचार, लार्वा सर्वे किया जा रहा है। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। जो सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्र में जाकर रोगियों की जाँच, उपचार एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करती है। जिला स्तर पर डेंगू रोगी पहचान के लिये सीरम सैम्पल लेकर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर जाँच हेतु भेजा जाता है। जिसके लिये टीम गठित है। जिले में डेंगू, चिकनगुनिया परीक्षण का ऐलाईजा रीडर एवं वॉशर जिला चिकित्सालय, छतरपुर में उपलब्ध है लेकिन खराब होने के कारण सैम्पल जाँच हेतु ग्वालियर भेजे जाते है।
शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति/वापसी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 1957 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारकों की अध्यनरत संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति/वापसी किए जाने संबंधी प्रावधान है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। उक्त आदेश किस दिनांक से किस दिनांक तक के प्रकरणों पर लागू होगा? (ख) क्या इंदौर स्थित अनुदान प्राप्त संस्थान श्री जी.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस को सत्र 2016-17 के अध्यनरत प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थिंयों के शिक्षण शुल्क वापसी हेतु ग्रीनकार्ड धारक आवेदक द्वारा अपनी संतान के शिक्षण शुल्क वापसी हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण में शिक्षण शुल्क वापस कर दी गई है? यदि हाँ, तो दिनांक बतायें। यदि नहीं, तो वापस न किये जाने का कारण बताएं तथा कब तक वापस कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभागीय आदेश दिनांक 03/07/09 की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आदेश के बिन्दु क्रमांक 1 अनुसार ''दिनांक 13.05.2003 के पूर्व अध्ययनरत ग्रीन कार्ड धारकों के शिक्षण शुल्क उनके पाठ्यक्रम पूरा करने तक माफ रहेगी। इन संस्थानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। यदि इनसे दिनांक 13.05.2003 के बाद शिक्षण शुल्क लिया गया है तो संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वे उन्हें यह राशि वापस करें। ''बिन्दु कमांक 4 अनुसार '' चिकित्सा महाविद्यालय (शासकीय स्वशासी) शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, शासकीय पॉलीटेक्निक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिनांक 13.05.2003 के बाद नसबंदी कराने वाले केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रीन कार्ड धारकों की संतानों को केवल एक ही डिग्री/पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी।'' (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रकरण को लंबित रखने वाले दोषियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 1985 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रीमती अर्चना दुबे पति स्व. श्री अश्विनी दुबे बहु. कार्यकर्ता (पुरूष) निवासी 1517/3 नवनिवेश कालोनी गंगा नगर, गढ़ा जबलपुर का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण विगत डेढ़ वर्षों से विभाग के पास लंबित हैं? (ख) यदि वर्णित (क) हाँ तो क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी (म.प्र.) ने अपने पत्र क्र. अनु.नियु./2016/8575 सिवनी दिनांक 26.09.2016 को स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर संबंधित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय हेतु पत्र लिखा गया था? (ग) यदि वर्णित (क), (ख) सही है तो अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण को लंबित रखने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन जिम्मेदार है व शासन उस पर क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक अनु.नियु/2016/8575, दिनांक 26.09.2016 द्वारा स्व.श्री अश्विनी दुबे पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र नागरदेवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन जिला सिवनी म. प्र. की मृत्यु दिनांक 08.06.2016 को होने पर उनके पत्नि श्रीमती अर्चना दुबे का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण प्राप्त हुआ है। (ख) जी हाँ। (ग) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29 सितम्बर 2014 अनुकम्पा नियुक्ति बाबत् ''निर्देशों में कंडिका 7 अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया की उप कंडिका 7.2'' अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवगंत शासकीय सेवक की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जावेगा अर्थात जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी। अनारक्षित श्रेणी में सहायक वर्ग 03 के पद रिक्त न होने के कारण प्रकरण लंबित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत संविदाकर्मी का वेतन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 1992 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत संविदा आधार पर लैब टेक्निशियन विगत 17 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन्हें अभी तक न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। जबकि कार्यक्रम के नियम में परियोजना अवधि 5-5 वर्ष थी, संबंधितों का पूर्ण वेतन कब तक दिया जायेगा? (ख) क्या अप्रैल 2013 से अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में दस प्रतिशत वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष देने का नियम है। संबंधितों को वृद्धि कब तक दी जावेगी? (ग) अप्रैल 2013 से क्षय नियंत्रण कार्यक्रम को एन.एच.एम. में दे दिया गया, जिसमें घोषित एच.आर. पॉलिसी में सभी कर्मचारियों को ई.पी.एफ. काटना एवं 14 प्रतिशत वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष देने का उल्लेख था। लेकिन प्रशासन ने वर्ष 2014 में एच.आर. पॉलिसी बदल कर वेतन वृद्धि जीरो कर दी एवं ई.पी.एफ. भी नहीं काटा। विगत 3 वर्षों में मंहगाई भी बड़ी और सभी शासकीय विभाग में वेतन बढ़ाये गये, लेकिन हम संविदा कर्मियों के लिए कुछ भी नहीं बढ़ाया गया? (घ) एन.एच.एम. लगभग 10 परियोजना का संचालन करता है। जिसमें क्षय नियंत्रण कार्यक्रम को छोड़कर अन्य परियोजना में कार्यरत लैब टेक्निशियन का वेतनमान अप्रैल 2013 से 17000 है लेकिन क्षय परियोजना के टेक्नीशियन का वेतनमान रू. 15000/- दी जा रही है इस तरह की भेदभाव क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, अप्रैल 2016 से वेतन वृद्धि दी गई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, घोषित एच.आर. पॉलिसी में कर्मचारियों को ई.पी.एफ. काटने का प्रावधान था किंतु 14 प्रतिशत वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष देने का उल्लेख नहीं था। वर्ष 2014 की एच.आर. पॉलिसी में वेतन वृद्धि जीरो नहीं की गयी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने से ई.पी.एफ. नहीं काटा गया। जी नहीं, विगत वर्षों में संविदाकर्मियों की सकल परिलब्धियों में भारत शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुसार मानदेय वृद्धि की गयी है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति की योजना
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
34. ( क्र. 1999 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति की श्रेणी में कौन-कौन जाति आती है तथा किस क्षेत्र में निवास करती हैं? विभाग ने इस जाति के विकास के लिए कौन-कौन सी योजना लागू की है? (ख) प्रदेश में इस जाति के विकास हेतु किसी प्रकार की कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो पदधारियों का नाम, पता एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान करें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) मध्यप्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति की श्रेणी में आने वाली जातियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। उक्त जातियॉ किस क्षेत्र में निवास करती है, उक्त के संबंध में एन.आई.सी. के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ख) प्रदेश में इस जाति के विकास के लिये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है। अभिकरण पदाधिकारियों के नाम, पते एवं उनको दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है।
स्कूल शिक्षा विभाग में संचालित संस्था की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 2000 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के कुल कितने संस्था संचालित हैं? संस्था का नाम विवरण सहित प्रदान करें। विभाग में कुल कितने प्रकार के कार्य संपादित करता है? (ख) जिला में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है? अधिकारियों का कार्य विभाजन क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अनुपपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इन संस्थाओं में अकादमिक एवं प्रशासनिक तथा विभाग के निर्देशानुसार कार्य संपादित किये जाते है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कुल 102 अधिकारी/कर्मचारी है। अधिकारी/कर्मचारियों का कार्य पदीय दायित्व के अनुरूप है।
नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया एवं मापदण्ड
[चिकित्सा शिक्षा]
36. ( क्र. 2039 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिला अंतर्गत कितने नर्सिंग कॉलेज (बी.एस.सी./जनरल नर्सिंग) कालेज संचालित हो रहे हैं एवं कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है व छात्रा-छात्राओं की अर्हता क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन कॉलेजो की मान्यता किन-किन वर्षों में प्रदान की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या एम.सी.आई./आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुसार इन कॉलेजों का निरीक्षण किया गया पिछले 02वर्षों में समस्त कॉलेजों की जानकारी उपलब्ध कराये?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) 01 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय (बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी.) संचालित है। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रा की उम्र न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिये। 10$2 कक्षा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छात्रा को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। (ख) वर्ष 2016 में मान्यता प्रदान नहीं की गई वर्ष 2017 में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई। (ग) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में एम.सी.आई. द्वारा नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण नहीं किया जाता है। आई.एन.सी. के मापदण्डानुसार वर्ष 2016 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर का निरीक्षण नहीं किया गया तथा दिनांक 24 एवं 25 मार्च, 2017 में निरीक्षण किया गया।
गढ़वा खुर्द में पदस्थ अध्यापक के बकाया स्वत्वों का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 2089 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आतारंकित प्रश्न क्र. 65 (5430) दिनांक 22.03.2017 के द्वारा शासकीय हाई स्कूल गढ़वा खुर्द में पदस्थ अध्यापक सुरेशकुमार सतनामी के स्वत्वों के भुगतान के संबंध में बिन्दु (ख) के द्वारा जानकारी चाही गई थी? जिसका उत्तर देते हुए 04.08.2012 से अक्टूबर 2016 तक कुल एरियर्स रुपये 163244/- का भुगतान होना बताया गया एवं गलत तरीके से गणना करते हुए द्वेष भावनावश रूपये 16915/- की वसूली बताई गई, जबकि रूपये 28121/- एरियर भुगतान शेष है? (ख) क्या संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 तक का एरियर का गणना पत्रक विधानसभा के उत्तर में नहीं दिया गया और न ही एरियर का भुगतान ही किया गया एवं गणना पत्रक के सरल क्र. 15 एवं 16 गणना त्रुटिपूर्ण तरीके से करते हुए सदन में उत्तर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया क्यों कारण सहित बताएं? (ग) क्या यह सही है कि संकुल प्राचार्य द्वारा अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 तक 25 माह में किसी भी माह में नियमतः वेतन भुगतान नहीं किया गया और न ही उसका एरियर का भुगतान ही किया गया बल्कि अक्टूबर 2015 से वेतनवृद्धि रोक दी गई तथा समय-समय पर बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान भी नहीं किया गया? यदि हाँ, तो वस्तुस्थिति क्या है एवं उक्त प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। एरियर्स राशि रूपये 160729/- का भुगतान होना तथा राशि रूपये 16915/- की वसूली दर्शायी गई थी। (ख) जी नहीं। तत्समय दिये गये उत्तर में जानकारी मय गणना पत्रक संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षण के पद की नियमों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 2123 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता दवारा अतारांकित प्रश्न क्र.६६ ५१ दिनांक २२/०३/२०१७ से अशोकनगर जिले के डी.ई.ओ. कार्यालय में जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षण के पद की नियमों की अनदेखी के संबंध में पूछा गया था जिसके प्रस्तुत जबाब के परिशिष्ट-१ में श्री मति शालिनी श्रीवास्तव को जिले में सब से वरिष्ठ दर्शाया है जब कि आदेश क्रमाक ८६९ दिनांक १७/०६/२००८ से उनका पारस्परिक स्थानान्तरण में निकाय व जिला परिवर्तन हुआ है। संविलियन के बाद इनकी वरिष्ठता दिनांक २४/०७/२००८ होना चाहिए थी जो असत्य तरीके से तथ्य को छुपाने के लिए ०७/०९/१९९८ व पदस्थापना स्थल उत्कृष्ट अशोकनगर बताया है जब की इनकी वर्तमान पदस्थापना उ.मा.वि. उत्कृष्ट ईशागढ़ में है। (ख) क्या असत्य जानकारी देने और नियमों को ताक पर रखकर कनिष्ट को वरिष्ठ बताने व विधानसभा को मिथ्यापूर्ण जानकारी देकर गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या पुनः नियमानुसार जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षण की सूची तैयार की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संचालनालय के पत्र क्र./1198-99 दिनांक 17.07.17 द्वारा श्री आर.एस.निम जिला शिक्षा अधिकारी जिला अशोकनगर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी हाँ। दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण उपरांत अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जावेगी।
अध्यापक संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 2162 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति का क्या प्रावधान है? सतना जिले में कुल कितने प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के अध्यापक संवर्ग के लंबित है? (ख) क्या यह सही है कि अनुकंपा नियुक्ति बिना डी.एड., बी.एड. और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना नहीं दी जा रही है और क्या भविष्य में इन नियमों को शिथिल करते हुए पीडि़त परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिये जाने की योजना है? (ग) क्या अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को भृत्य के पद पर अनुकंपा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है और नहीं तो इनके लिये क्या प्रावधान है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ, 27 अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण लंबित है। (ख) जी हाँ। निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण के लिए मार्गदर्शन अपेक्षित है। (ग) जी नहीं।
अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन संबंधी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
40. ( क्र. 2216 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष २०१३ से जून २०१७ तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कितने प्रतिवेदन एवं सुझाव एवं कार्यवाही हेतु शासन को दिये? कौन-कौन से? (ख) आयोग से प्राप्त सुझाव व कार्यवाही प्रतिवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) अल्पसंख्यक आयोग के वर्ष २०१३ से अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) राज्य अल्पसंख्यक आयोग से वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 प्राप्त हुये। (ख) एवं (ग) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 का पालन प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा गया। वर्ष 2014-15 की अनुशंसा पर कार्यवाही प्रचलन में है। वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन मुद्रण हेतु शासकीय मुद्रणालय में प्रिंटिग हेतु प्रक्रियाधीन है एवं वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
रिक्त व्याख्याताओं/शिक्षकों के पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 2242 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के नगरीय क्षेत्र के हा.से./हा. स्कूलों में कितने एवं कौन-कौन से विषयों के शिक्षक आधिक्य में है? प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 598 दि. 1/3/2017 के उत्तर में बताया गया था कि बरगी वि.स. क्षेत्र के 17 हा.से. स्कूलों में व्याख्याताओं के विषयवार 80 पद रिक्त हैं एवं 28 हाई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों के 10645 रिक्त हैं? यदि हाँ, तो उक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्र की शालाओं में विषय शिक्षकों के 80% पद रिक्त हैं फिर शासन अच्छे परीक्षा परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकता है?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। पदपूर्ति
एक सतत्
प्रक्रिया
है। अत:
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ख)
रिक्त
पदों पर अतिथि
शिक्षकों से
कार्य कराए
जाने का
प्रावधान है।
शेषांश का
प्रश्न उत्पन्न
नहीं होता।
स्कूलों के पुराने एवं जर्जर भवन
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र.
2243 ) श्रीमती
प्रतिभा सिंह
: क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) बरगी
वि.स. क्षेत्र
के किन-किन
हाई स्कूल
एवं हा.से. स्कूलों
के भवन पुराने
एवं जर्जर हैं? (ख) हाई
स्कूल गंगई, हा.से.
स्कूल बरगी, उत्कृष्ठ
कन्या हा. से.
स्कूल
शहपुरा के भवन
अत्यंत
जर्जर हैं। (ग) यदि
हाँ, तो
उक्त भवनों
का निर्माण
शासन द्वारा
कब तक स्वीकृत
किया जावेगा।
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) कोई भी स्कूल
का भवन जर्जर
अवस्था में
नहीं है। (ख) शासकीय
हाईस्कूल
गंगई स्वभवनविहीन
है, जो
प्राथमिक
शाला के भवन
में संचालित
है। शासकीय
हायर सेकेण्डरी
स्कूल बरगी
एवं उत्कृष्ट
कन्या हायर
सेकेण्डरी
स्कूल
शहपुरा का भवन
जर्जर अवस्था
में नहीं है। (ग)
शासकीय हाईस्कूल
एवं हायर
सेकेण्डरी
स्कूलों के
भवन निर्माण
की स्वीकृति
बजट की उपलब्धता
पर निर्भर
करेगी।
समय-सीमा
बताया जाना संभव
नहीं है।
जिले में गंभीर अनियमितताएं किये जाना
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 2260 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन के निर्देश वर्ष 2014-15 के तहत् पालन किया गया? (ख) क्या व्यय सहित संतुलित आहर तालिका के तहत् पालन नहीं किया जा रहा हैं? प्रात: नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन शासन प्रावधानों के अनुसार नहीं मिलता है? (ग) उक्त विद्यालय का विभाग के कौन-कौन अधिकारियों ने किन-किन अवधियों में निरीक्षण किया? निरीक्षण की प्रतियां वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध करावें? कार्यक्रमों के आयोजन, वार्षिक उत्सव, शैक्षणिक सामग्री में जो व्यय दर्शाया, उसकी विधिवत जांच/परीक्षण कौन-कौन अधिकारियों ने किया? उनके पद सहित नाम बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक जिला परियोजना समन्वयक, सहायक जिला परियोजना समन्वयक (जेण्डर), विकासखंड जेण्डर समन्वयक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, द्वारा निरीक्षण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पर्यटन स्थलों का विकास
[पर्यटन]
44. ( क्र. 2280 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक पर्यटन के विकास के लिए कितनी बैठकें आयोजित की गई? बैठक में कौन-कौन से प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेजे गये एवं वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है? (ख) क्या उक्त आयोजित बैठक में मण्डला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मधुपुरी नर्मदा तट किनारे, मंगलेश्वर मंदिर स्थान के विकास तथा मण्डला के समीप मां नर्मदा नदी के प्राचीन सहस्त्रधारा के विकास के साथ-साथ मण्डला नगर को पर्यटन नगर घोषित कर नर्मदा नदी के दोनों तटों में एकरूपता के घाट निर्माण एवं जिले के अन्य पर्यटन स्थल-सतबहनी मंदिर विकास एवं नैनपुर विकासखण्ड के थांवर बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शासनाधीन है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उल्लेखित पर्यटन स्थलों को विकसित करने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित जी जा रही है।
पर्यटन स्थल विकसित करने के संबंध में
[पर्यटन]
45. ( क्र. 2310 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने पर्यटन स्थल हैं? इन पर्यटन स्थलों को विकसित किये जाने के संबंध में शासन की क्या योजना हैं? (ख) किन-किन स्थानों को विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया हैं और कब तक विकसित किया जायेगा? (ग) क्या चौगांनकिला (चौरागढ़) रानीदहार, खोगरा, जलप्रपात, सोकलपुर, नीलकंठ को विकसित करते हुये पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जायेगा? (घ) नर्मदा स्थल का पर्यटन स्थान सोनादहार एवं मोहरगांवघाट ग्राम सिरसिरी को भी भविष्य में विकसित करते हुये पर्यटन स्थल की श्रेणी में लिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक इस संबंध में योजना हैं और नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में विशिष्ट रूप से पर्यटन क्षेत्रों की सूची संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
मिडिल एवं हाईस्कूलों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र.
2311 ) श्री
गोविन्द
सिंह पटेल :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विधानसभा
क्षेत्र
गाडरवारा के
अंतर्गत कितने
मिडिल/हाईस्कूल
कहाँ-कहाँ
संचालित किये
जा रहे हैं? नाम
सहित सूची
प्रदान करें? (ख) संचालित
मिडिल एवं
हाईस्कूलों
में
कितने-कितने
पद किस-किस
श्रेणी के
कितने पद स्वीकृत
हैं तथा
वर्तमान में
कितने पद रिक्त
है? रिक्त
पदों की
पूर्ति कब तक
कर दी जायेगी? (ग) क्या
हायर सेकेण्डरी
स्कूलों में
स्वीकृत पद
के बावजूद कई
पद रिक्त
पड़े हुये हैं
जिससे
छात्र-छात्राओं
की पढ़ाई
बाधित हो रही
हैं? यदि
हाँ, तो
इन्हें कब तक
भर लिया
जायेगा?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- 1
अनुसार है। (ख) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- 2
अनुसार है। (ग) जी
हाँ। रिक्त
पदों पर अतिथि
शिक्षकों से
शिक्षण कार्य
कराया जाने का
प्रावधान है।
पद पूर्ति एक
सतत् प्रक्रिया
है। समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
नियमितीकरण एवं वेतन बढ़ोत्तरी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
47. ( क्र. 2332 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) N.R.H.M. अंतर्गत नियुक्त फार्मासिस्टों, सपोर्ट स्टाफ को वर्तमान में प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है? (ख) क्या वर्षों से पदस्थ फार्मोसिस्टों, सपोर्ट स्फॉट को वेतन नियुक्ति दिनांक से आज तक एक ही फिक्स वेतन दिया जा रहा है उनके वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है और न ही उन्हें नियमित किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (ग) क्या शासन फार्मोसिस्टों, सपोर्ट स्टाफ की अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं को एवं महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए उनको नियमित करने तथा उनके वेतन में वृद्धि करने पर कोई विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक नियमित करने एवं लगभग कितना वेतन बढ़ाने का आदेश जारी करेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत नियुक्त फार्मासिस्टों को वर्तमान में वरिष्ठता एवं सेवा अवधि के आधार पर रू. 15000 से 16284/- प्रतिमाह एवं सपोर्ट स्टॉफ को रू. 5000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। (ख) जी नहीं, मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का प्रावधान नहीं है। (ग) प्रश्न (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रेडक्रास सोसायटी अम्बाह के दुकानदारों की दुकानों का किराया जमा कराने हेतु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 2334 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रेडक्रास सोसायटी अम्बाह जिला मुरैना की साधारण सभा की बैठक 22.02.2017 में सम्पन्न हुई, जिसका अनुमोदन एवं उसमें लिये गये निर्णयों का अनुमोदन जिला रेडक्रास सोसायटी मुरैना द्वारा पत्र क्र. 61/2017/22.02.2017 से किया गया है, जिसके बिन्दु क्र.2 में उल्लेख किया गया है कि रेडक्रास की दुकानों का किराया 500 पाँच सौ रूपये प्रतिमाह किया जावे तथा बिन्दु क्र.2 में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1.3.2017 से पूर्व का बकाया दुकानों का किराया एक मुश्त जमा कराया जावे। उक्त प्रस्ताव अनुमोदित होने के बावजूद भी आज तक किराया क्यों नहीं लिया गया है? दोषी कौन है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) अम्बाह चिकित्सालय में रखी एम्बुलेंस का बीमा क्यों नहीं कराया गया? कब तक बीमा कराकर एम्बूलेंस को मरीजों की सेवा में लगा दिया जावेगा? (ग) क्या अम्बाह रेडक्रास सोसायटी संचालित है? यदि हाँ, तो पदाधिकारियों की सूची दी जावे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में वाद क्र. डब्ल्यू.पी. 155/17 के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एम्बुलेंस की बीमा की फीस जमा करा दी गई है। शीघ्र ही बीमा कंपनी द्वारा वाहन का बीमा किया जाकर जनता की सेवा हेतु उपलब्ध करा दी जावेगी। (ग) हाँ अम्बाह रेडक्रॉस सोसाईटी संचालित है। पदाधिकारियों की सूची निम्नानुसार है-1. अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह - पदेन अध्यक्ष, 2. श्री मनोज शर्मा उपाध्यक्ष, 3. श्रीमती मंजू मधुराज सिंह तौमर –सचिव, 4. ब्लॉक मेडिकल ऑफीसर अम्बाह-कोषाध्यक्ष, 5. श्री मनीष शर्मा-सदस्य, 6. श्री चिंरोजीलाल जैन-सदस्य, 7. श्री हरीश शर्मा-सदस्य, 8. श्री प्रदीप शर्मा-सदस्य, 9. श्री रामेश्वर दयाल-सदस्य, 10. श्री संतोष कुमार वर्मा-सदस्य।
हॉस्पिटल को-आर्डिनेटर की अवैध नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
49. ( क्र. 2355 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 8 मार्च 2017 के अता. प्र.क्र. 4920 के उत्तर (ग) में जी हाँ दर्शाया गया है? यदि हाँ, तो क्या आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र दिनांक 12.04.2016 अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है? (ख) क्या यह सत्य है कि चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में जून 2017 में आये ऑडिट दल द्वारा अपने मेमो क्रमांक 12 में उपरोक्त हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर की नियुक्ति पर आपत्ति दर्शाते हुए लगभग 31 लाख रूपये के अनियमित वेतन भुगतान को शासन की जानकारी में लाया गया है? (ग) क्या शासन/विभाग चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में की गई अवैध/फर्जी हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर की नियुक्ति को निरस्त करते हुए ऑडिट आपत्ति अनुसार 31 लाख के अनियमित भुगतान की वसूली संबंधितों से करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संस्था से प्राप्त की गई है जिसके परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। उक्त आपत्ति के सम्बन्ध में महालेखाकार, ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा मेमो क्रमांक 12 के स्थान पर मेमो क्रमांक 50 जारी किया गया है। (ग) प्रकरण का परीक्षण कर तदोपरांत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत विभागीय सेवायें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
50. ( क्र. 2380 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत विभाग की कौन-कौन सेवा अधिसूचित है तथा जन सुनवाई, कार्यालयों में सीधे तौर पर एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन कितने आवेदन विगत दो वर्षों में जबलपुर जिले में प्राप्त हुये? विधानसभा क्षेत्रवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के नियम 16 में निर्धारित पंजी का संधारण कर प्राप्त कितने आवेदनों की सेवा प्रदाय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) के तहत समय बाह्य आवेदनों में पदानिहीत अधिकारियों एवं प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्व-प्रेरणा से लेकर कार्यवाही ना करने आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर किनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्न 08 सेवायें अधिसूचित हैः-
स.क्र. |
सेवाऐं |
1 |
राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रू 2.00 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना। |
2 |
विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना। |
3 |
दीनदयाल अन्त्योदय उपचार कार्ड जारी करना। |
4 |
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण। |
5 |
आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन। |
6 |
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना। |
7 |
प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन। |
8 |
देश
में संचालित
निजी
उपचर्यागृह/रूजोपचार
संबंधी
स्थापनाओं
का
रजिस्ट्रीकरण
एवं अनुज्ञापन
का
नवीनीकरण। |
जन सुनवाई कार्यालयों में सीधे तौर पर एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन जबलपुर जिले में कुल 3749 आवेदन प्राप्त हुये है। विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नानुसार हैः-
क्रमांक |
विधानसभा का नाम |
आवेदनों की संख्या |
1 |
पूर्व विधानसभा |
416 |
2 |
उत्तर मध्य विधानसभा |
423 |
3 |
केंट विधानसभा |
309 |
4 |
पश्चिम विधानसभा |
257 |
5 |
बरगी विधानसभा |
217 |
6 |
पाटन विधानसभा |
776 |
7 |
पनागर विधानसभा |
671 |
8 |
सिहोरा विधानसभा |
680 |
(ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के नियम 16 में निर्धारित पंजी का संधारण कर कुल 3712 आवेदकों को सेवा प्रदाय की गई, शेष 37 आवेदकों को पात्र न होने के फलस्वरूप सेवा प्रदाय नहीं की गई। (ग) समय-सीमा बाह्य आवेदनों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपील करने पर बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलम्ब करने पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जायेगी।
शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों को आवंटित राशि
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 2381 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिलांतर्गत कितने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं? (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा उल्लेखित उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब आवंटित की गई है? वर्षवार बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आवंटित राशि में से कब-कब क्या कार्य कराये गये?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जबलपुर जिलान्तर्गत 07 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्टाफ नर्स के विरूद्ध जाँच कराना
[चिकित्सा शिक्षा]
52. ( क्र. 2404 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2622-26 दिनांक 21.02.2017 द्वारा चार स्टाफ नर्सों को अपने मूल कार्य के साथ-साथ नर्सिंग अधीक्षक के कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए गए थे? (ख) क्या उपरोक्त पदस्थापना के विरोध में विभिन्न नर्सों एवं नर्सिंग एसोशियेशन द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी? उक्त आपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार आदेश में उल्लेखित एक स्टाफ नर्स के विरूद्ध रूबीना खान, धनराज नागर, लता गतखने सहित अन्य सैकड़ों नर्सों द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच कर कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है? (घ) क्या उक्त स्टाफ नर्स श्रीमती गोलेरिया सिंह को तत्काल निलंबित/अन्यत्र स्थानान्तरण कर इनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शिकायत पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। (घ) जांच की कार्यवाही प्रचलन में हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पतंजलि के उत्पाद के नमूनों की जांच की जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
53. ( क्र. 2429 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पतंजलि खाद्य उत्पाद के कब-कब किस-किस पदार्थ के नमूने लिये गये? (ख) उक्त खाद्य पदार्थ में कितने नमूने किस कारण से अवमानक, असुरक्षित, मिथ्याछाप पाये गये एवं कितने नमूनों में नियमों/विनियमों का उल्लंघन पाया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के पाये गये प्रकरणों में कब क्या एवं किस-किस पर तथा दोषी कंपनी के किस-किस प्रतिनिधि पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला चिकित्सालय राजगढ़ में प्रसूति महिलाओं के लाने व छोड़ने की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 2449 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा महिलाओं के सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के इलाकों से शासकीय चिकित्सालयों में प्रसूति महिलाओं को प्रसव के लिये लाने एवं उन्हें वापस घर छोड़ने हेतु कोई वाहन की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला चिकित्सालय राजगढ़ में इस हेतु क्या प्रायवेट वाहनों की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो कितने वाहनों की व्यवस्था की गई है? आदेश की प्रति, वाहन मालिक का नाम, क्रमांक, अवधि एवं उन्हें दी जाने वाली राशि सहित बतावें। (ग) दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 तक जिला चिकित्सालय राजगढ़ में प्रसूति महिलाओं को प्रसव के लिये घर से लाने एवं उन्हें वापस घर छोड़ने हेतु वाहनों पर कितना-कितना व्यय किस-किस को किया गया है? प्रति माहवार बतावें। (घ) दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक जिला चिकित्सालय राजगढ़ में प्रसूति महिलाओं को प्रसव के लिये घर से लाने एवं उन्हें वापस घर छोड़ने के बारे में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि शिकायत प्राप्त हुई है, तो क्या उसका विवरण तथा क्या निराकरण किया गया है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। निर्देश की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला चिकित्सालय राजगढ़ में कुल 3 वाहनों की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' में अंकित है। (ग) प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित परिवार नियोजन कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों के ग्रीन कार्ड बनाए जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 2510 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित परिवार नियोजन कार्यक्रम में विगत 3 वर्ष में कुल कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? क्या शासन के द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों को ग्रीन कार्ड प्रदाय करने संबंधी योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कुल कितने हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा कितने हितग्राही अभी तक वंचित हैं? (ख) पात्र हितग्राहियों को ग्रीन कार्ड कब तक प्रदाय किया जा सकेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 3118 हितग्राही परिवार नियोजन योजना से लाभान्वित हुये, जी हाँ, कुल 353 को योजना का लाभ दिया जा चुका है। नियमानुसार प्रस्तुत आवेदन पत्र से कोई भी पात्र हितग्राही ग्रीनकार्ड से वंचित नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति
[आयुष]
56. ( क्र. 2517 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मुख्यमंत्री म.प्र. भोपाल को पत्र क्रमांक 45, दिनांक 20/01/2017, से प्रदेश की स्वास्थ सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंजीकृत होम्योपैथिक (आयुष) शासकीय/अशासकीय एवं संविदा चिकित्सकों को भी तीन माह के प्रशिक्षण उपरांत यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सकों की तरह ही जीवन रक्षक ऐलोपैथिक दवाओं को लिखने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में लिखे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या म.प्र. होम्योपैथिक परिषद अधिनियम तथा म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके प्रदेश के पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी जीवन रक्षक एलोपैथिक दवाओं के उपयोग हेतु अनुमती प्रदान किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव अथवा योजना प्रस्तावित है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा? (घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) माननीय विधायक को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा सहमति न दिये जाने से।
108 ऐम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 2540 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 108 नम्बर ऐम्बुलेन्स दुर्घटना स्थल से मरीजों को केवल शासकीय अस्पताल में ही ले जाने के लिये ही अधिकृत है? (ख) दुर्घटना का गंभीर मरीज यदि आपातकालीन स्थिति में किसी निजी नर्सिंग होम में आ जाता है तो वहां उपलब्ध चिकित्सक परीक्षण उपरांत मरीज को किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी जाती है तो क्या 108 नम्बर ऐम्बुलेंस मरीज को किसी अन्य बड़े अस्पताल में वहां से ले जाने के लिये अधिकृत है, अथवा नहीं? (ग) धार जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में 108 ऐम्बुलेंस से कितने मरीजों को धार जिले के निजी अस्पतालों में लेकर गई है? 108 ऐम्बुलेंस द्वारा प्रत्येक निजी नर्सिंग होम में कितने-कितने मरीजों को ले जाया गया है? उनकी वर्षवार, अस्पतालवार संख्या बतावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, दुर्घटना स्थल से निकटतम चिकित्सा संस्था (शासकीय/अशासकीय) में लिये जाने का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नावधि में 279 मरीजों को 108 एम्बुलेंस धार जिले के निजी अस्पतालों में लेकर गई। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का गठन.
[चिकित्सा शिक्षा]
58. ( क्र. 2548 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल का गठन कब किया गया? (ख) क्या काउन्सिल के गठन के बाद डिप्लोमा धारकों के पंजीयन हेतु आवेदन मांगे गये थे? यदि हाँ, तो कब। (ग) क्या सभी डिप्लोमा धारक जिन्होंने पंजीयन हेतु आवेदन किया, उनका पंजीयन हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कुल कितने डिप्लोमा धारक है जिनका पंजीयन नहीं हुआ है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) दिनांक 17 जनवरी, 2003 को। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने, पंजीयन समिति द्वारा आपत्ति लिये जाने, निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रस्तुत न करने एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न प्रस्तुत न करने के कारण 20 छात्रों के प्रकरण पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाधीन है।
सेंवढ़ा नगर को पर्यटन से जोड़ना
[पर्यटन]
59. ( क्र. 2565 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014 में दतिया जिले के सेंवढ़ा विकासखण्ड पर भिण्ड, दतिया लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थाना सेंवढ़ा पर आयोजित आम सभा में मंच से प्रमुख पर्यटन केन्द्र सेंवढ़ा में बनाने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो पर्यटन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा को क्रियान्वित करने हेतु आज दिनांक तक कोई प्रयास क्यों नहीं किये गये? (ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2003-2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उमा जी ने भी सेंवढ़ा प्रवास के दौरान यहां रात्रि विश्राम किया था, साथ ही उन्होंने भी सेंवढ़ा को पर्यटन क्षेत्र बनाने का आश्वासन दिया था। यदि हाँ, तो आज दिनांक तक क्या कार्यवाही पूर्ण हुई हैं? (घ) सेंवढ़ा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सिन्ध नदी के किनारे बसा नगर अत्यंत रमणीय स्थल है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने जिसे देखकर पर्यटन केन्द्र बनाने की घोषणा की, किन्तु विभाग द्वारा प्रयास न किये जाने से योजना प्रारंभ न हो सकी। क्या इस विषय में पुनर्विचार कर सेंवढ़ा को पर्यटन से जोड़ कर यहां विकास कार्य करवायें जायेंगे?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित जी जा रही है।
दोषियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 2572 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में अनुदान प्राप्त जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवा संचालित है, जिसके संचालन की प्रबंध समिति न्यायालयीन प्रकरण के कारण विवादित है, जिसमें प्राचार्य का पद रिक्त है? (ख) यह कि प्रश्नांश (क) अनुसार 24.03.2017 से प्राचार्य के निलंबन के बाद से पद रिक्त है, जिसके संबंध में समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी क्या अवगत कराया गया है? यदि हाँ, तो कार्यवाही लंबित है तो क्यों? (ग) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को प्राचार्य न होने के कारण भटकना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या वरिष्ठता के आधार पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से प्राचार्य के उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु आदेश जारी करावेंगे? तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में वरिष्ठता अनुसार प्राचार्य के पद हेतु आदेश आज दिनांक तक जारी न करने से दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगें, साथ ही कब तक प्राचार्य का आदेश जारी करा देंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक/अनुदान/प्र. प्राचार्य/2017/57 दिनांक 30.06.2017 द्वारा वरिष्ठ व्याख्याता श्री शिवबदन चतुर्वेदी को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उत्कृष्ठ विद्यालयों में छात्र संख्या का निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 2587 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु कितनी छात्र संख्या निर्धारित है? उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र संख्या निर्धारित करने के नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) उज्जैन जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं तो क्या विद्यालय में स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है? यदि नहीं, तो उत्कृष्ट विद्यालय में सीट बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु विभाग के आदेश क्रमांक/62 दिनांक 02.05.2002 द्वारा 240 छात्र संख्या निर्धारित है। उज्जैन उत्कृष्ट उ.मा.वि. में भी 240 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन के आदेश क्र./एफ-44-25/20-2/2010 भोपाल दिनांक 25.03.2010 द्वारा जिला उत्कृष्ट विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 50 सीट तक या उससे कम संख्या में सीटों की वृद्धि की जा सकती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रतिनियुक्ति के नियमों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 2588 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) सहायक परियोजना समन्वयक (ए.पी.सी.) के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। तथा प्रतिनियुक्ति के नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रतिनियुक्ति के नियम में 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नहीं करने का नियम है? यदि हाँ, तो म.प्र. में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को डी.पी.सी., ए.पी.सी. या प्रभारी बनाया गया है? (ग) क्या प्रतिनियुक्ति के नियम में अधिकतम 4 वर्ष की सेवा की शर्त है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी अभी भी प्रतिनियुक्ति पर है जिन्हें 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है तथा उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं हुई है? कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या प्रतिनियुक्ति के नियम में सेवाकाल में एक ही बार प्रतिनियुक्ति का नियम है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं? पूर्व में भी प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं? सूची उपलब्ध करावें? ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कब तक समाप्त की जावेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिलेवार रिक्तता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष है। यदि इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। नियम की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) जी नहीं अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनियमितता/भ्रष्टाचार पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 2605 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य/खरीदी कार्य/अन्य कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं? उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस कार्य को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक का चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया? वर्षवार, कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य हैं, जिनके पूर्ण किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई? शिकायतों का विवरण देते हुये बतायें कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जांच किसके द्वारा की गई एवं जांच पश्चात् क्या कार्यवाही की गई? वर्तमान सी.एच.एम.ओ. प्रभारी रहने के दौरान अनियमितता/शिकायतों के कितने प्रकरण उनके खिलाफ रहे तथा उनके खिलाफ शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2014-15 के प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ’ अनुसार है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा खरीदी कार्य से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'01’ अनुसार है, कार्यालय सिविल सर्जन बालाघाट द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं खरीदी कार्य से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'02’ अनुसार है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी स्तर से कराये गये निर्माण कार्य एवं खरीदी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'4’, ’5’, '6’, '7’, '8’, '9’, '10’, '11’ एवं '12’ अनुसार है। (ख) जानकारी उपरोक्तानुसार परिशिष्ट के प्रपत्रों पर अंकित है। (ग) किसी भी कार्य एवं खरीदी में अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जाँच क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर द्वारा की जा रही है।
डॉ. श्रीमती मंजू कैथोरिया की विभागीय जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
64. ( क्र. 2616 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. श्रीमती मंजू कैथोरिया शासकीय चिकित्सालय बीना में कब से पदस्थ हैं? (ख) डॉ. श्रीमती मंजू कैथोरिया शासकीय चिकित्सालय बीना में पदस्थ दिनांक (विगत दो वर्षों) से अभी तक कितनी बार बगैर सूचना के संस्था से अनुपस्थित रही हैं? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? अवगत कराने का कष्ट करें। (ग) संबंधित के द्वारा बिना किसी सूचना के अवकाश जाने से विधान सभा क्षेत्र की कितनी महिला मरीजों को सागर अथवा भोपाल रेफर किया गया है? क्या विभाग द्वारा संबंधित के स्थान पर अन्य किसी महिला चिकित्सक की पदस्थापना करने का प्रावधान है? (घ) यदि हाँ, तो संबंधित का स्थानांतरण कर अन्य किसी महिला चिकित्सक की पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) डॉ. श्रीमती मंजू कैथोरिया, सिविल अस्पताल बीना में 25.08.2008 से पदस्थ थी एवं हाल ही में आदेश दिनांक 03.07.2017 के द्वारा डॉ. मंजू कैथोरिया, सिविल अस्पताल बीना सागर से सी.एम.एच.ओ. छतरपुर के अधीन किया गया है। (ख) डॉ. श्रीमती मंजू कैथोरिया, सिविल अस्पताल बीना से विगत 02 वर्षों में बगैर सूचना के अनुपस्थित नहीं रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) डॉ. मंजू कैथोरिया, की अवकाश अवधि में 81 महिला मरीजों को जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया, भोपाल किसी महिला मरीज को रेफर नहीं किया गया। जी हाँ। (घ) शीघ्र ही बंधपत्र स्नातकोत्तर चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। उक्त काउंसलिंग में स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सक हेतु रिक्त प्रदर्शित की जावेगी।
अतारांकित प्रश्न क्रमांक 884 दिनांक 09.12.2016 के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 2628 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 884 दिनांक 09.12.2016 में शासकीय बालक हायर सेकेन्ड्री स्कूल मऊगंज एवं हनुमना में मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु माननीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री द्वारा वर्ष 2015-16 में कलेक्टर रीवा को पत्र लिखा गया था, का प्रश्न पूछा गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्रमांक 6398 दिनांक 21.03.2017 में उत्तर दिनांक 21 मार्च 2017 को प्राप्त उत्तर के (क) में बताया गया था कि प्रश्न प्रशासकीय विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-153/2016/9 दिनांक 18.12.2016 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित हो गया था? स्थानान्तरण होने के कारण उक्त प्रश्नांश (क) का उत्तर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के प्रकाश में प्रश्न दिनांक तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की समस्त प्रतियां उपलब्ध करावें? प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 12.05.2017 को जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा को पत्र लिखकर प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही कराने के लिये लेख किया था, जिसका जबाव प्रश्न दिनांक तक नहीं दिया गया? कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार के प्रति क्या कब तक कार्यवाही की जावेगी? नहीं की जावेगी तो क्यों कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) खेल मैदान पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। खेल मैदान पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु खेल विभाग को लेख किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
घोषणा का पालन कराए जाने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 2629 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शाला बसिगड़ा एवं दामोदरगढ़ का हाई स्कूल में उन्नयन तथा हाई स्कूल बहेराडाबर एवं प्रतापगंज को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, किया जावेगा तो क्यों? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी एवं डी.पी.सी. द्वारा उक्त शालाओं के उन्नयन हेतु प्रस्ताव भी पात्रता पूर्ण कर भेजा गया था?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। (ख) जी हाँ।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 2668 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण म.प्र. विधान सभा बजट सत्र 21 फरवरी 2017 के बिन्दु क्र. 57 में वर्ष 2016-17 में सरकार ने 1040 मिडिल स्कूल का हाई स्कूल और 134 हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्कूलों का कहाँ-कहाँ उन्नयन किया गया कि जानकारी शाला का नाम, पता, उन्नयन विवरण सहित जानकारी दी जावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कितनी शालाओं का उन्नयन किया गया। यदि 07 दिमनी जिला मुरैना में कोई उन्नयन नहीं किया गया है तो क्या कारण है व दिमनी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के साथ भेदभाव होकर उन्हें आगे की शिक्षा से वंचित रखने की मंशा प्रतीत होती है? (घ) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों को (प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल) के उन्नयन हेतु शासन की नीति-निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) ''क'' में वर्णित सूची में दिमनी विधानसभा क्षेत्र की कोई शाला सम्मिलित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेनर उपलब्ध कराने विषयक
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 2669 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग (R.M.S.A.) द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में मुरैना जिले के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कौशल विकास से जोड़ने एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने व उनके उज्जवल भविष्य बनाने हेतु वोकेशनल कोर्स (व्यवसायिक शिक्षा) संचालित (प्रारंभ) हैं? यदि नहीं, तो संचालित न होने के क्या कारण हैं? व सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स शुरू न होने वाले उत्कृष्ट विद्यालय का नाम, पता, व्यवसायिक ट्रेड का नाम, ट्रेड हेतु योग्यता जनपदवार दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में सभी शासकीय मॉडल स्कूल एवं सभी शासकीय बालक व बालिका हायर सेकण्डरी स्कूलों में सभी छात्र-छात्राओं को कौशल विकास से जोड़ने व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उपरोक्त वोकेशनल कोर्सों को प्रारंभ (संचालित) करने हेतु शासन स्तर पर योजना स्वीकृत/प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में मुरैना जिले में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में किन-किन विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेनर उपलब्ध कराये जायेंगे की जानकारी विद्यालय का नाम, पता, व्यवसायिक ट्रेड का नाम, ट्रेड संबंधी योग्यता, जनपदवार प्रति सहित दी जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) मुरैना जिले के लिये शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये 07 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की स्वीकृति दी गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2017-18 में सभी विद्यालयों को सम्मिलत करने की कोई योजना नहीं है। भारत शासन द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ कर्मियों का स्थानांतरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 2692 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 09.12.2016 के अता. प्रश्न क्र. 1986 एवं दिनांक 8.3.2017 को प्रश्न क्रमांक 3169 के उत्तर में ''शासन नीति अनुसार स्थापना शाखा में स्थानान्तरण संबंधी कार्य करने वाले को निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर उसके दायित्वों में परिवर्तन किये जाते हैं'' दर्शाया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित प्रश्न क्रमांक 1986 दिनांक 9.12.2016 को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासनादेशों की प्रत्याशा में उत्तर देवें की उक्त शासनादेशों में कहाँ-कहाँ उल्लेख किया गया है कि स्थापना शाखा में स्थानान्तरण से संबंधित कार्य करने वालों के ही दायित्वों में परिवर्तन किया जाता है? (ग) यदि उक्त शासनादेशों में स्थापना शाखा में स्थानान्तरण से संबंधित कार्य करने वालों के ही दायित्वों में ही परिवर्तन किये जाने का उल्लेख नहीं है तो उक्ताशय के संबंध में क्या अन्य शासनादेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो शासनादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखते हुये उत्तर देवें? यदि नहीं, तो सदन को असत्य जानकारी देने के क्या कारण है? दोषी कौन है? (घ) क्या शासन/विभाग सदन को असत्य एवं गुमराह जानकारी देकर अवमानना करने वाले दोषियों का कार्यवाही करते हुए उपरोक्त दर्शाये गए प्रश्न क्रमांक 1986 दिनांक 09.12.2016 के प्रश्नांश (ग) एवं दिनांक 08.03.2017 के प्रश्न क्रमांक 3169 के प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रश्नांश (क) से (घ) का उत्तर विभागीय प्रमुख सचिव एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के अभिमत सहित दिया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/स्थानांतरण नीति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 8.23 में अंकित है कि क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो तथा स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देशो एवं विभाग में कर्मचारियों की उपलब्धता/कमी के दृष्टिगत प्रशासकीय कार्य सुविधा एवं स्वच्छ एवं निष्पक्ष प्रशासन हेतु कर्मचारियों के दायित्वों में परिवर्तन किये जाते है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम/निर्देश के विरूद्ध पदस्थ कर्मियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 2693 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 09.12.2016 के प्रश्न क्रमांक 1987 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में कितने प्रकरण किन कारणों से, कब से, विचाराधीन हैं, उनकी प्राप्ति दिनांक सहित कितने प्रकरणों को संचालनालय स्तर से एवं कितने प्रकरणों को शासन स्तर से निराकरण किया जाना है, का उत्तर नहीं देने के क्या कारण हैं? उपरोक्त प्रश्नांश का पूर्ण उत्तर सदन के पटल पर रखें? (ख) क्या उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से अनाधिकृत रूप से रोके गये प्रकरण पर शासन/विभाग का ध्यान आकर्षित किये जाने पर संचालनालय की संबंधित शाखा प्रभारी/क्लर्क द्वारा सदन में प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन का गुमराह उत्तर देते हुए पाँच वर्षों से अधिक समय से संचालनालय में जान बूझकर रोके रखे गये प्रकरण को दोषियों द्वारा अपने को बचाने की नियत से अनियमित रूप से अनावश्यक बिंदुओं की जानकारी मांगते हुए प्रकरण का निराकरण करने के स्थान पर दिनांक 16.12.2016 को संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग को भेजा गया था? (ग) क्या संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक 4171 दिनांक 12.05.2017 द्वारा चाही गई जानकारी संचालनालय को प्रेषित कर दी गई है? क्या संचालनालय द्वारा प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कर दिया जावेगा? (घ) क्या शासन/विभाग उपरोक्त प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न के प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रश्नानुसार कार्यवाही करते हुए प्रश्नांश (क) से (घ) का उत्तर विभागीय प्रमुख सचिव एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं के अभिमत सहित दिया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 09.12.2016 के प्रश्न क्रमांक 1987 के प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रेषित उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, अनुमोदन उपरांत 09 बिन्दुओं पर जांच कर अभिमत सहित जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु क्षेत्रीय संचालक भोपाल को निर्देशित किया गया है। (ग) क्षेत्रीय संचालक, भोपाल से प्रकरण में वांछित अभिमत अप्राप्त है, पत्र के माध्यम से जिलों से प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रेषित की गई है। प्रकरण में अभिमत हेतु क्षेत्रीय संचालक भोपाल को पुनः निर्देश दिये गये है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। विभागीय प्रक्रियांतर्गत सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाकर कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोगी कल्याण समिति में प्राप्त राशि का व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 2719 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में विगत 5 वर्षों में वर्षवार रोगी कल्याण समिति में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? रोगी कल्याण समिति से प्राप्त राशि के व्यय के शासन के क्या निर्देश हैं? विधान सभावार चिकित्सालयवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सालयों में पिछले 5 वर्षों में किस-किस मद में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी राशि के स्वीकृत हुए हैं? क्या निर्माण कार्यों में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से सलाह लिये जाने का प्रावधान है? स्वीकृत कार्यों में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है या नहीं? विधान सभावार व्यय की जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विगत 05 वर्षों की आय एवं व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 के अनुरूप। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दीनदयाल चलित अस्पताल अंतर्गत वाहन संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 2720 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल चलित अस्पताल के कितने वाहन नियमित रूप से संचालित हैं? क्या दीनदयाल अस्पताल वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन नियमित रूप से चलाये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं? (ख) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) योजनान्तर्गत संचालित वाहनों को शासन द्वारा स्वयं चलाये जा रहे हैं अथवा निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत किसी प्रायवेट संख्या एजेन्सी कार्य के माध्यम से चलाये जा रहा हैं? यदि निजी संस्था से चलाये जा रहे हैं तो एक वाहन का प्रतिमाह कितना भुगतान किया जा रहा है? योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक की माहवार जानकारी देवें? (ग) योजनान्तर्गत चलित चिकित्सालय द्वारा प्रतिदिन कितने मरीजों का उपचार किये जाने का प्रावधान निहित किया गया है? पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में योजना प्रारंभ तिथि से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम में किस-किस तिथि को कितने-कितने महिला एवं पुरूष मरीजों का उपचार किया गया?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल चलित अस्पताल की कोई भी वाहन संचालित नहीं है। जी नहीं, निर्धारित रूट चार्ट के मान से माह में 24 दिन चलाए जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्न भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रतिदिन न्यूनतम 60 मरीजों का उपचार किए जाने का प्रावधान है। प्रश्न भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों के छठवे वेतनमान विसंगति
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 2767 ) श्री रमेश पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शिक्षकों के छठवे वेतनमान की विसंगतियां कब तक दूर कर दी जावेगी। (ख) बार-बार आ रही विसंगति के जिम्मेदार अधिकारी कौन-कौन है? उनके नाम, पदनाम सहित बतावें एवं उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या इस विलंब के लिए शिक्षकों को ब्याज राशि दी जायेगी। यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षक संवर्ग में छठवे वेतमान में किसी प्रकार की विसंगति नहीं हैं। अध्यापक संवर्ग में छठवे वेतनमान के गणना संबंधी संशोधित आदेश दिनांक 07.07.2017 को जारी कर दिये गये है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की स्वीकृति एवं संचालन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
74. ( क्र. 2802 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत वर्तमान में कितने पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास संचालित हैं? छात्राओं की संख्या सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) नवीन पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास प्रारम्भ किये जाने हेतु क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा सुसनेर में पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास प्रारम्भ किये जाने हेतु मांग की थी या प्रस्ताव प्रेषित किया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या सीमित वित्तीय संसाधन के बावजूद क्षेत्र की बालिकाओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सुसनेर में पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास प्रारम्भ किये जाने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी या कोई प्रभावी कदम उठाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत आगर मालवा जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास संचालित है। आगर मालवा में कन्या छात्रावास निर्माणाधीन है। उज्जैन संभाग में कुल 06 कन्या छात्रावास संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रत्येक जिले में केवल एक-एक 50 सीटर कन्या छात्रावास प्रारंभ किये गये है। तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर नवीन पिछड़ा वर्ग छात्रावास स्वीकृत करने हेतु विभाग द्वारा सहमति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश 'ख' भाग में अंकित उत्तर अनुसार है। (घ) जी हाँ। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में छात्रगृह योजना संचलित है जिसमें पाँच-पाँच छात्राओं के समूह को नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छात्रगृह किराये पर लिये जाते हैं। छात्रगृहों का किराया विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथी चिकित्सा की अनुमति देने
[आयुष]
75. ( क्र.
2803 ) श्री
मुरलीधर
पाटीदार :
क्या लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) प्रदेश
में कुल कितने
आयुर्वेदिक
एवं युनानी
चिकित्सक
कार्यरत हैं? (ख) क्या
कार्यरत
आयुर्वेदिक
एवं युनानी
चिकित्सकों
को एलोपैथी
उपचार का
प्रशिक्षण भी
दिया जाता हैं? यदि
हाँ, तो
इसके क्या
मापदण्ड हैं? विगत 03
वर्षों में
ऐसे
प्रशिक्षण
कितनी बार
आयोजित किए गए? यदि
नहीं, तो
क्या इस ओर
विचार किया
जावेगा? (ग) क्या
आयुर्वेदिक
चिकित्सकों
द्वारा एलोपैथी
उपचार की
अनुमति देने
हेतु लम्बे
समय से मांग
की जा रही हैं? यदि
हाँ, तो
इस ओर कोई
कार्यवाही की
गई? (घ) क्या
प्रश्नांश (ग) में
उल्लेखित
मांग को एवं
जनसामान्य को
स्वास्थ्य
सेवायें
समग्र रूप से
उपलब्ध कराने
हेतु
आयुर्वेदिक
एवं यूनानी
चिकित्सकों
को प्रशिक्षण
देकर एलोपैथी
चिकित्सा की
अनुमति प्रदान
की जावेगी? यदि
हाँ, तो
कब तक?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) :
(क) आयुर्वेद 1010, यूनानी
46
कार्यरत (ख)
केवल वर्ष 2016 में
नियुक्त
आयुर्वेद
चिकित्सकों
को। दो बार, शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
हाँ। अधिनियम
एवं नियमों
में आवश्यक
संशोधन, प्रशिक्षण
एवं
पदस्थापना
(घ) केवल
सफलतापूर्वक
प्रशिक्षित
आयुर्वेद चिकित्सकों
को एलोपैथी
चिकित्सक
विहीन प्राथमिक
स्वास्थ्य
केन्द्रों
में
पदस्थापना अवधि
में सीमित
ऐलौपैथिक
चिकित्सा की
अनुमति दी गई
है।
शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों की पदपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 2822 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत, भीकनगॉव, झिरन्या, बमनाला, गोराडीया, कालधा, हेलापडावा अस्पतालों में कितने डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने डॉक्टर पदस्थ है? क्या पदस्थ डॉक्टरों में से भी कोई डॉक्टर अन्य स्थान पर अटैच हैं? हाँ तो वह कौन-कौन हैं तथा क्या कारण हैं कि इतनी गंभीर समस्या होने के उपरान्त भी इन्हें अन्य स्थान पर अटैच किया गया है? (ख) क्या इनका अटेचमेन्ट तत्काल समाप्त कर इनकी मूल स्थान पर पोस्टिंग की जावेगी? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्या कारण हैं तथा उपरोक्त वर्णित समस्त अस्पतालों में रिक्त पदों पर डॉक्टरों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। डॉ. मनोज निराले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीकनगांव को सप्ताह में तीन दिवस हेतु जिला चिकित्सालय में सेवायें देने हेतु आदेशित किया गया है। (ख) जी हाँ। यथाशीघ्र। पदपूर्ति की कार्यवाही हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
प्रायवेट विद्यालयों की मान्यताओं के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 2833 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ की धारा १२ (१) (सी) के तहत कुल कितने गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट विद्यालयों को कक्षा १ से ८ तक मापदंडो की पूर्ति सुनिश्चित करने से मान्यता दी गयी और कितने स्कूलों के मान्यता आवेदन नियमों की पूर्ति नहीं करने से निरस्त किए गए सूची दें? (ख) क्या आर.टी.ई. एक्ट के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल से प्राप्त ऑनलाइन मान्यता आवेदन के डी.ई.ओ. या बी.ई.ओ. स्तर पर निराकरण की विभाग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है यदि हाँ, तो समय-सीमा में आवेदन का निराकरण न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रावधान है? (ग) क्या शिक्षा विभाग द्वारा अधिनियम के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की कक्षा १ या प्री स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम २५ प्रतिशत आरक्षित सीटों पर वंचित समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या आज दिनांक तक कुल ५१ मान्यता आवेदन पेडिंग हैं इन स्कूलों को समय-सीमा में मान्यता नहीं मिलने से ये स्कूल ऑनलाइन लाटरी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके, यह किन अधिकारियों की गलती से हुआ? नाम बतायें एवं इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी स्पष्ट करे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सत्र 2017-18 में 37 अशासकीय स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण किया गया एवं 10 अशासकीय स्कूलों को नवीन मान्यता जारी की गई। 4 अशासकीय स्कूलों का मान्यता नवीनीकरण आवेदन, नियमों की पूर्ति नहीं करने से अमान्य किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, विकासखण्ड स्तर पर स्कूल से प्राप्त ऑनलाईन मान्यता आवेदन के निराकरण हेतु 15 दिवस एवं जिला स्तर पर विकासखण्ड से प्राप्त आवेदन के निराकरण हेतु 30 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। समय-सीमा में कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। (ग) वर्ष 2017-18 में दिनांक 17.05.2017 से ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान पोर्टल बंद होने के कारण जिला स्तर पर लंबित 15 आवेदनों का निराकरण एवं विकासखण्ड स्तर पर लंबित 23 आवेदनों का निराकरण नहीं हो सका। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अशोकनगर जिले के बालक/कन्या छात्रावास की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 2835 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने बाले बालक/कन्या छात्रावास कुल कितने हैं? विकास खण्डवार जानकारी दे? (ख) शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले बालक/कन्या छात्रावासों में वार्डन एवं सहायक वार्डन नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है? (ग) शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले बालक/कन्या छात्रावासों में सहायक वार्डन का वेतन मान क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अशोकनगर जिले में विकासखण्ड अशोकनगर 02, विकासखण्ड चन्देरी में 03, विकासखण्ड़ ईसागढ़ में 02 तथा विकासखण्ड़ मुगांवली में 03 छात्रावास संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास एवं बालिका छात्रावासों में कार्यरत सहायक वार्डन का वेतनमान 15570/- रू. प्रतिमाह है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित बालिका छात्रावासों में सहायक वार्डन के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
योजना पर व्यय
[पर्यटन]
79. ( क्र. 2841 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में पर्यटन विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शहडोल में जनवरी २०१४ से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि आवंटित की गई है और उस राशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये? कार्यवार, व्ययवार वर्षवार व्यय प्रक्रिया सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट अनुसार।
योजना एवं व्यय की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
80. ( क्र. 2842 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शहडोल जिले में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां, तो शहडोल में जनवरी, २०१४ से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि आवंटित की गई है और उस राशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये? कार्यवार, व्ययवार वर्षवार व्यय प्रक्रिया सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वच्छता सामग्री एवं अन्य का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
81. ( क्र. 2852 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ तथा उसके अंतर्गत आने वाले समस्त चिकित्सालयों में प्रश्न दिनांक तक स्वच्छता सामग्री अन्य सफाई मद में कितना भुगतान बाकी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कार्यालय अंतर्गत आने वाले समस्त चिकित्सालयों में प्रश्न दिनांक तक स्वच्छता सामग्री एवं अन्य सफाई मद में रूपये 6070550/- का भुगतान होना बाकी है। (ख) उपरोक्त लंबित राशि का परीक्षण उपरांत नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 2853 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में अध्यापक संवर्ग (संविदा शाला शिक्षक) में कार्यरत महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश की वर्तमान में कोई पात्रता नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की एकल पीठ द्वारा अध्यापक संवर्ग (संविदा शाला शिक्षक) में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी संतान पालन अवकाश की पात्रता दिये जाने हेतु म.प्र. शासन को निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला कर्मियों को संतान पालन अवकाश का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किये जावेगें? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा अथवा उक्त निर्देशों के विरूद्ध अपील करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। न्यायालय निर्णय का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के अनुसार।
विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 2863 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के बड़नगर विधान सभा क्षेत्र के हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी तथा विकासखण्ड़ शिक्षा कार्यालय में कितने पद सम्पूर्ण स्टाफ सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक ग्रेड - 1, सहायक ग्रेड - 2, सहायक ग्रेड- 3, भृत्य के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? (ख) क्या रिक्त पदों के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है या नहीं? (ग) यदि शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है तो रिक्त पद कब तक भरे जायेगें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बड़नगर वि.स. क्षेत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय बड़नगर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' पर है। (ख) जी नहीं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बड़नगर विधानसभा के जर्जर विद्यालय भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 2866 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिलें की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में विभाग के ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी विद्यालय और छात्रावास भवन हैं, जो प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जर्जर क्षतिग्रस्त या अनुपयोगी स्थिति में हैं? (ख) क्या इन भवनों के उपयोग से जन हानि हो सकती है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने भवन है? नाम सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने विद्यालय भवन हैं, जिनके जर्जर होने के कारण भवन को जमींदोज करने के संदर्भ में विभाग में आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 18 शासकीय प्राथमिक एवं 02 माध्यमिक शालाऍ जर्जर स्थिति में होकर अनुपयोगी है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार। (ग) 18 शासकीय प्राथमिक एवं 02 माध्यमिक शालाऍ, जर्जर स्थिति में होने से जमीनदोज करने के आवेदन प्राप्त हुये है। विभाग द्वारा इन भवनों में शालाऍ संचालित नहीं करने हेतु प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिये गये है।
अमरपाटन में पदस्थ प्राचार्य को भारमुक्त किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 2870 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रं.3739 दिनांक 08.03.2017 को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सतना जिले के विकासखण्ड अमरपाटन के शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माद्यमिक विद्यालय अमरपाटन में पदस्थ प्राचार्य श्री श्रवणकुमार सिंह तिवारी के स्थानान्तरण के संबंध में बिंदु (क) एवं (ख) द्वारा जानकारी चाही गई थी जिसके उत्तर में 'जी हाँ', 'जी हाँ' का उत्तर दिया गया था? (ख) क्या संबंधित प्राचार्य द्वारा स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील की गई थी? जिस अपील के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2016 के द्वारा स्थानान्तरण पर रोक हटाते हुए संबंधित जिले के लिए भारमुक्त करने हेतु शासन को निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ, तो उक्त पारित आदेश में अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने एवं विधि सम्मत निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे? (ग) क्या पूर्व प्रश्न के बिंदु (ग) द्वारा उत्तर दिया गया था कि प्रकरण परीक्षणाधीन है? परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं बिंदु (घ) के जवाब में बताया गया था कि प्रकरण की जांच की जा रही है जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) में पूर्व में दिए गए उत्तर अनुसार क्या प्रकरण की जांच पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित बताएं कि संबंधित प्राचार्य को अभी तक संबंधित जिले के लिए भारमुक्त क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं, अपितु वादी की याचिका खारिज करते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण नियमानुसार किये जाने के निर्देंश दिये गये थे। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। संबंधित प्राचार्य के द्वारा रिव्यू याचिका क्र. 346/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2016 के अनुसार यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश है। ऐसी स्थिति में संबंधित को भार मुक्त किया जाना संभव नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जाँच दल द्वारा की गई कार्यवाही
[आयुष]
86. ( क्र. 2873 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुठालिया में पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी श्री एस.के. पटवा ड्यूटी के अधिकतर समय अस्पताल से नदारत रहते है? मरीज एवं उनके परिजनों के साथ असभ्य व्यवहार किया जाता है, आये दिन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? इसी तारतम्य में दिनांक 23.06.2017 को एक स्थानीय पत्रकार से फोन पर गाली-गलौच, अभद्र भाषा एवं शासन-प्रशासन के विरूद्ध अनर्गल कथन करने से पुलिस थाना सुठालिया में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 व 507 में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा उक्त घटना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में किये जाने के उपरांत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग द्वारा एक जांच दल का गठन कर सूक्ष्मता से जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं? (ख) क्या आयुष चिकित्सा अधिकारी को ऐलोपैथिक पद्धति से उपचार करने एवं शव परीक्षण के अधिकार शासन द्वारा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो ऐसे आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या उक्त आयुष चिकित्सा अधिकारी को जांच पूर्ण होने तक निलंबित किया जाऐगा? ताकि कर्तव्य स्थल पर रहकर इनके द्वारा जांच को प्रभावित न किया जा सकें? यदि हाँ, तो कब तक,? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) इस आशय की शिकायत जिला कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ। आयुक्त आयुष द्वारा वस्तु पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। (ख) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित ऐलौपैथिक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात ऐलोपैथिक चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापना अवधि में सीमित उपचार की अनुमति दी गई है परंतु शव परीक्षण की नहीं। (ग) अन्य जिले में पदस्थापना की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय शालाओं के परिसर की बाउण्ड्रीवॉल
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 2874 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 6743 दिनांक 22 मार्च 2017 में बताया गया था कि शासकीय माध्यमिक शाला टोका, सेमलापार, मिठठनपुर एवं विजयगढ़ के भवनों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में प्रस्तावित किया है? भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण किया जा सकेगा तथा हाईस्कूल बगवाज, हाईस्कूल सीलखेडा, हाईस्कूल बैरसिया, हाईस्कूल आगर, हाईस्कूल कानेड, हाईस्कूल आंदलहेड़ा की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा? यदि हाँ, तो वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें तथा कब तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण करा दिया जावेगा? उक्त शेष हाईस्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत उपरोक्त मुख्य सड़क पर स्थित शालाओं की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति प्रथम अनुपूरक बजट 2017-18 में प्रदान करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। माध्यमिक शाला भवनों की भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त है। हाई स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता न होने से स्वीकृत नहीं किया गया था। (ख) बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
शासन की विभिन्न योजनाओं में विशेष आरक्षण
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
88. ( क्र. 2877 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन की विभिन्न योजनाओं (मुख्यमंत्री स्वरोजगार, आवास योजना आदि में) में पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष आरक्षण या लक्ष्य निर्धारित रहता है या नहीं? यदि हाँ, तो योजनावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु सामान्य/पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों की आवश्यक योग्यता क्या होना चाहिए? (घ) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक मंदसौर जिले में कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है? योजना, हितग्राही संख्या, ग्राम के नाम सहित जानकारी देवें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' पर अनुसार है। (ख) उपरोक्त प्रश्न 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) योजना नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) मंदसौर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।
पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के पदों की पूर्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
89. ( क्र. 2878 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मंदसौर जिले के समस्त कार्यालयों में पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने व्यक्ति/कर्मचारी कार्यरत हैं? नाम व पद सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) उक्त समस्त कार्यालयों में वर्तमान समय में पद रिक्त हैं? या नहीं बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो कितने व किस-किस के पद रिक्त हैं? उन समस्त पदों की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है तथा कब तक इनकी पूर्ति कर ली जावेगी? (घ) उक्त रिक्त पदों में से कितने पद सामान्य/पिछड़ा/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु रिक्त हैं? पृथक-पृथक जानकारी देवें। क्या इन रिक्त पदों में कुछ पद दिव्यांगो हेतु भी रिक्त है? यदि हाँ, तो इन पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[संस्कृति]
90. ( क्र. 2891 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में विन्ध्य महोत्सव के नाम से वर्ष 2013 से प्रश्नांश दिनांक तक में कब-कब आयोजन किये गए, इन आयोजनों में किन-किन विभागों की सहभागिता थी, का विवरण देते हुए बतावें कि आयोजन में कितनी राशि खर्च की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में व्यय की गई राशि किन विभागों द्वारा कितनी-कितनी, कब-कब प्रदान की गई? प्रदायित राशि अनुसार व्यय का विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में राशि कलाकारों, फर्नीचर एवं अन्य मदों में कितनी-कितनी खर्च हुई का मदवार विवरण देवें? व्यय राशि किस हेड से खर्च की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में अगर राशि शासन के जारी निर्देशों के विपरीत व्यय की गई, इसके लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पर्यटक क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण
[पर्यटन]
91. ( क्र. 2910 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र गढ़पहरा, ठाकुर बाबा जरू आखेड़ा (बंठ वाले) एवं मां हरसिद्धी देवी रिछावर को पर्यटन विकास में सम्मिलित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो तीनों सिद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से विकास कार्य विभाग द्वारा किये गये? (ग) तीनों सिद्ध क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से कौन-कौन से कार्यों के प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार किये गये है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) गढ़पेहरा में किये गये विकास कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य विभाग में संविदा भर्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
92. ( क्र. 2911 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग में एन.एच.एम./मलेरिया/टी.बी. में संविदा व नियमित के कौन-कौन से पद वर्तमान में स्वीकृत हैं? जानकारी जिलावार, संस्थावार पद सहित पृथक-पृथक उपलब्ध कराते हुए भर्ती नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) सागर एवं शिवपुरी जिले में वर्ष 2009 से 2013 तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पदों पर भर्ती अधिकारी/कर्मचारी की सूची, नामवार, पदवार, नियुक्तिस्थल एवं नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक उपलब्ध करावें? क्या उक्त भर्ती में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) सागर एवं शिवपुरी जिले में वर्ष 2009 से 2013 तक में भर्ती अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जी हाँ।
एन.एच.एम.अन्तर्गत राज्य वित्त प्रबंधक के पद पर नियुक्ति में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
93. ( क्र. 2928 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य वित्त प्रबंधक के पद पर नियुक्ति किस माध्यम (ओपन विज्ञापन/वॉक-इन-इंटरव्यू) से किये जाने का प्रावधान हैं? इस पद की क्या-क्या योग्यता एवं अनुभव निर्धारित हैं? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या राज्य वित्त प्रबंधक के पद नियुक्त अभ्यार्थी की नियुक्ति में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान का पालन नहीं हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अभ्यार्थी के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार किस-किस सूचनाकर्ता द्वारा कौन-कौन सी जानकारी कब-कब चाही थी? क्या सूचनाकर्ता को जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं? यदि नहीं, तो अधिनियम की किस धारा/नियम के तहत सूचनाकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य वित्त प्रबंधक सहित समस्त संविदा पद हेतु नियुक्ति खुले विज्ञापन/वॉक इन इन्टरव्यू/कैम्पस साक्षात्कार/समायोजन/ पुनर्नियोजन के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। राज्य वित्त प्रबंधक के पद हेतु शैक्षणिक अर्हता सी.ए./एम.बी.ए. (वित्त)/आसीडब्ल्यूए/सीएफए के अतिरिक्त न्यूनतम 7 वर्ष का कार्यानुभव तथा शासकीय परियोजना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। दिशा-निर्देश तथा निर्धारित अर्हता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, पालन हुआ है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अभ्यार्थी के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् श्री प्रकाश कुमार दुबे द्वारा जानकारी 9 फरवरी 2016 को चाही गई थी। जी नहीं। अधिनियम की धारा 8 (ज) के तहत्।
जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ एवं ग्वालियर के विरूध प्राप्त शिकायत
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 2930 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ एवं ग्वालियर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विगत ०१ मार्च २०१५ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन जिला शिक्षा अधिकारी कब-कब कितनी अवधि के लिये पदस्थ रहे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या, किस-किस के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों पर कब-कब, किन-किन अधिकारियों के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही में कौन-कौन से जिला शिक्षा अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें प्रमाणित पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई तथा प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी शिकायतों पर कार्यवाही किन कारणों से लंबित है, उनका निराकरण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख) जिला राजगढ से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार तथा जिला ग्वालियर से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) में संलग्न परिशिष्ट के कालम क्रमांक 07 अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरूद्ध संचालनालय में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु अपर संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 1289 दिनांक 20/07/2017 द्वारा निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संभाग के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 2949 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अन्तर्गत के शासकीय हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या/ पृथक-पृथक बतावे? (ख) कटनी जिलान्तर्गत जुलाई, 2014 से प्रश्न दिनांक तक सभी प्रकार के कौन-कौन से प्रशिक्षण, बैठक एवं अन्य कार्यक्रम कहाँ-कहाँ कब-कब आयोजित किये गये है, बतावें? (ग) कटनी जिले अन्तर्गत जारी राशि कौन-कौन से खर्चे हेतु किस-किस के द्वारा व्यय की जानी थी, निर्देश उपलब्ध करावें एवं व्यय की गई राशि का मदवार विवरण देवें? (घ) कटनी जिले की प्रश्नांश (ग) अनुसार व्यय की गई राशि का अंकेक्षण किन-किन संस्थाओं द्वारा कब-कब कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों बतावें? क्या राशि का व्यय नियम निर्देशों तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो आडिट करने वाली संबंधित संस्था द्वारा इस संबंध में क्या रिपोर्ट दी गई है, ऑडिट में शामिल जिम्मेदारों के नाम बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कटनी जिले में 84 शासकीय हाईस्कूल एवं 72 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। व्यय निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' पर अनुसार है। (घ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कटनी जिले में बच्चों के शाला प्रवेश में शासन की योजना
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 2950 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बच्चों के शत-प्रतिशत शाला प्रवेश में सुनिश्चित करने हेतु शासन की क्या कार्य योजना कौन-कौन अधिकारियों से क्या दायित्व निर्धारित है? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) कटनी जिले में शाला प्रवेशित बच्चों की संख्या विकासखंडवार कितनी रही? कितने बच्चों को शाला में प्रवेश मिला? कितने बच्चे किस निर्धारित आयु तक शाला प्रवेश से वंचित रहे? शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से विधानसभा क्षेत्रवार बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) अभियान के लिये कटनी जिले को कितना आवंटन प्राप्त हुआ? बजट को विधानसभा क्षेत्रवार कितना-कितना कब-कब व्यय किया गया? (घ) क्या शासन की जानकारी में यह तथ्य है कि शासकीय प्राथमिक शालाओं का शैक्षणिक स्तर निजी शालाओं की अपेक्षा लगातार गिर रहा है? प्रश्नांश (क) सरकारी अभियान को जन अभियान में बदलने की बड़ी बाधा है? यदि हाँ, तो शासन सरकारी स्कूलों को प्रतियोगी बनाने के लिये क्या कदम उठा रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन पर है। (घ) शासकीय शालाओं में शैक्षणिक स्तर के सुधार हेतु बेसलाईन एण्ड लाईन टेस्ट एवं प्रतिभा पर्व तथा शाला सिद्धी कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्ता सुधार हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे है। कार्यक्रम को जन अभियान में बदलने के लिए प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान, प्रवेशोत्सव, मिल बॉचे मध्यप्रदेश, कहानी उत्सव, दक्षता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन पालकों एवं जनप्रतिनिधियों एवं जन समुदाय की सहभागिता से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क साइकिल, गणवेश, पाठ्यपुस्तक एवं छात्रवृत्ति वितरण के माध्यम से छात्रों की सतत् उपस्थिति को प्रभावी बनाया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन, खेलकूद, बाल केबिनेट आदि रूचिपूर्ण गतिविधियों से विद्यालय में आनंदमयी वातावरण का निर्माण किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 3019 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में शिक्षा विभाग में पदस्थ कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कहाँ-कहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर या अन्य विभाग में पदस्थ हैं? उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कब से की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रतिनियुक्ति के पूर्व कौन-कौन से स्थानों पर नियुक्त थे? (ग) जिन स्थानों से उक्त अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गये हैं, उनके स्थान पर वर्तमान में कौन पदस्थ हैं? (घ) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने के शासन के क्या नियम हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' एवं ''दो'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''तीन'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''चार'' अनुसार।
अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 3020 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में अध्यापकों के लिये अंशदायी पेंशन योजना कब से लागू की गई है? (ख) वर्तमान में सीहोर जिले में अध्यापक संवर्ग इस योजना से जोड़े जा चुके तथा कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक से काटी जाती है? (ग) क्या प्रतिमाह काटी गई राशि के बराबर राज्य शासन अपना अंशदान एन.एस.डी.एल. में जमा करती है इससे अध्यापकों को भविष्य में क्या लाभ होगा? (घ) सीहोर जिले में अभी तक कितने अध्यापकों की मृत्यु हो चुकी है? मृत्यु उपरांत कितने अध्यापक संवर्ग को अंशदान का भुगतान नहीं हुआ है तथा इनके अंशदान का भु्गतान कब तक कर दिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 01 अप्रैल, 2011 से। (ख) 2338 सहायक अध्यापक, 1174 अध्यापक तथा 376 वरिष्ठ अध्यापक इस योजना से जोड़े जा चुके है। प्रतिमाह मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत काटा जाता है। (ग) जी हाँ। जिन अभिदाताओं के पास संचित पेंशन धन रूपये 2 लाख या कम है उसके पास पूर्ण संचित धन प्रत्याहरण का विकल्प तथा जिनके पास 2 लाख से अधिक संचित पेंशन धन है उनके पास पेंशन प्राप्त करने का भी विकल्प होगा। (घ) 42 अध्यापकों की। 32 अध्यापकों को भुगतान नहीं हुआ है। 3 प्रकरण अपूर्ण प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। 29 प्रकरणों में आश्रितों द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये है, प्रकरण प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के हितग्राही को लाभ देना
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
99. ( क्र. 3049 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ व अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं? (ख) क्या उक्त जातियों को शासकीय सेवा में आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है या नहीं? (ग) क्या बंजारा एवं कोष्की जातियां पिछड़ा वर्ग में मान्य की जाती हैं? (घ) मुसलमानों की कौन सी जातियां पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं? सूचीवार जानकारी देवें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों के लिये शासन द्वारा संचालित योजनाएं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) बंजारा जाति पिछड़ा वर्ग में मान्य की गई है। (घ) मुसलमानों की पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
जिला चिकित्सालय में मानसिक एवं क्षय रोग विशेषज्ञ की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
100. ( क्र. 3050 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में मानसिक एवं टी.बी./क्षय रोगियों की जांच एवं रोग निदान हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना है? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि नहीं, तो उक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना कब तक की जावेगी? (ग) क्या उक्त डॉक्टरों की पदस्थापना होने तक तत्कालीन व्यवस्था हेतु कोई अस्थायी व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग में मानसिक रोग विशेषज्ञ के पदनाम से पद स्वीकृत नहीं है। विभाग अंतर्गत मानसिक रोग योग्यता के 12 चिकित्सक उपलब्ध हैं, इनमें से 07 चिकित्सक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। छतरपुर जिले के क्षय चिकित्सालय नौगांव में क्षय रोग निदान हेतु 01 क्षयरोग विशेषज्ञ तथा क्षयरोग योग्यता के एक चिकित्सक कार्यरत हैं। (ख) लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों में मानसिक रोग योग्यता के चिकित्सक उपलब्ध होने पर पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) मानसिक रोग योग्यता के चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
मोबाईल स्त्रोत सलाहकार की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 3054 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा श्री कैलाश रंकेवार मोबाइल स्त्रोत सलाहकार की नवीन पदस्थापना जनपद शिक्षा केन्द्र हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा से जनपद शिक्षा केन्द्र सिवनी, जिला सिवनी में विकलांग प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई हैं? (ख) क्या श्री कैलाश रकेवार के संबंध में फर्जी विकलांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति/स्थानांतरण की शिकायत संबंधित विभाग को प्राप्त हुई हैं? (ग) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही हैं कि श्री रकेवार की नियुक्ति फर्जी विकलांग प्रमाण-पत्र के माध्यम से हुई हैं।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) डॉ अनीरूद्ध शुक्ला, नाक, कान गला विभाग नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल जबलपुर द्वारा बैरा जाँच रिपोर्ट दी गई, जिसमें मेडिकल कालेज जबलपुर द्वारा श्री कैलाश रैकवार के लेफ्ट इयर-सेवर टू प्रोफाउण्ड हेरिंग लॉस की पुष्टि हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री कैलाश रैकवार को स्पर्श अभियान-2011 के तहत जिला मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय, सिवनी द्वारा जारी श्रवण बाधित नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की जाँच हेतु जिला मेडिकल बोर्ड सिवनी को जिले द्वारा लेख किया गया है। जिला मेडिकल बोर्ड सिवनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
शासकीय विद्यालयों में दर्ज संख्या
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 3055 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2013 के पश्चात सिवनी जिले में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल में कितने विद्यार्थी किस कारण से कम हुये हैं? विकासखण्डवार विद्यार्थियों की कम होती संख्या अनुपातिक प्रतिशत जिला का वर्ष भार कम होता प्रतिशत, उक्त अवधि में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास किये गये? कम उपस्थिति के कारण बंद किये गये विद्यालयों की संख्या सहित उक्त जिले की जानकारी देवें? (ख) उक्त जिले में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी छात्र संख्या 10 से भी कम हैं? शासकीय विद्यालयों में कम छात्र संख्या के विभाग क्या कारण मानता हैं? (ग) क्या विभाग मानता हैं कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी मीडियम के नाम पर अधिकारियों की मिली भगत से अनावश्यक रूप से आयोग्य निजी विद्यालय को मान्यता देना मुख्य कारण बनता जा रहा हैं जबकि इन निजी विद्यालयों की गुणवत्ता शून्य हैं। क्या विभाग ऐसे आयोग्य निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) जी नहीं, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित मापदण्ड, नियम, शर्तों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि व्यय संबंधी जानकारी
[आयुष]
103. ( क्र. 3064 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिलान्तर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों में व्यय की गई? जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या विभाग के पास आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि कहाँ-कहाँ, किन-किन क्षेत्रों में व्यय करने या व्यय करने संबंधित कोई मापदण्ड/आदेश/ निर्देश हों तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आयुष विभाग से संबंधित नहीं है
प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये कर्मचारियों के संबंध में जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 3065 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा सर्व-शिक्षा अभियान अन्तर्गत जिला शिक्षा केन्द्र एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर शिक्षक संवर्ग एवं अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर कार्य कराया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जिला शिक्षा केन्द्रों एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्ति पर संलग्न किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के संलग्नीकरण के क्या दिशा-निर्देश है? (ग) प्रतिनियुक्ति की समय-सीमा समाप्ति के उपरान्त भी बालाघाट जिलान्तर्गत जिला शिक्षा केन्द्रों में एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों में अभी भी अधिकारी/कर्मचारी संलग्न हैं जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या विभाग भविष्य में नियमानुसार अधिकारी/कर्मचारियों को मूल पदस्थ संस्था हेतु कार्यमुक्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (घ) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वक्फ जायदाद व योजना विषयक
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
105. ( क्र. 3072 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितनी एवं कौन-कौन सी वक्फियां पंजीकृत संपत्तियाँ हैं? जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदेश की वक्फियां जायदादों पर वर्ष २०१३ से अब तक कितने एवं कौन-कौन से निर्माण कार्य जैसे शौपिंग कांपलेक्स, मुसाफिर खाना, सामुदायिक भवन आदि के कितनी-कितनी राशि व्यय कर करवाये गए। (ग) उज्जैन संभाग में वर्ष २०१३ से अब तक वक्फों के विकास के लिए कहाँ-कहाँ जिला स्तरीय विकास योजनाऍ चलाई गई हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रदेश में कुल 14863 पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ है। जिलेवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा 2013 से अब तक किसी भी वक्फियां जायदादों पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराए गए। शॉपिंग काम्प्लेक्स, मुसाफिर खाना, सामुदायिक भवन आदि पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। केवल भोपाल के वक्फ ताजुल मसाजिद भोपाल की परिसर की भूमि पर 45000 स्कायर फिट एरिया में हॉस्टल निर्माण करने की अनुमति वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदान की गई है। इसका सम्पूर्ण खर्च प्रबंध कमेटी वक्फ ताजुल मसाजिद भोपाल द्वारा वहन किया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उज्जैन संभाग में वर्ष 2013 से अब तक वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फों के विकास के लिए जिला स्तरीय विकास की कोई योजनाएं नहीं चलाई गई है।
नियमित से स्वाध्याय किये गये विद्यार्थियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 3079 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले के कक्षा 10वीं, 12वीं के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कितने विद्यार्थियों को कम उपस्थिति के कारण स्वाध्यायी किया गया है? विद्यालयवार संख्या देवें। (ख) कितने विद्यार्थियों ने स्वाध्यायी होने के बावजूद भी 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? क्या उन्हें शासकीय योजनान्तर्गत लेपटाप दिये गये है? नहीं तो क्यों। (ग) ऐसे कितने शासकीय विद्यालय हैं जिनका पिछले 5 वर्षों में परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत से अधिक रहा? सूची उपलब्ध कराए। ऐसे कौन-कौन से विद्यालय है? जिनमें कुल छात्र संख्या का 75% आरक्षित वर्ग का है तथा पिछले 3 वर्षों में उनका परिणाम 60 % अधिक रहा सूची दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) किसी भी स्वाध्यायी किये विद्यार्थी ने 75 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित नहीं किये है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं तीन अनुसार है।
सिजेरियन डिलेवरी कराने वाले निजी अस्तपाल पर नजर रखने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 3083 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य महिला आयोग द्वारा निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलेवरी की बढ़ती संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुये साल भर में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसूति ऑपरेशन होने पर सतत निगरानी रखने एवं जाँच कराने की अनुशंसा की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो क्या उक्त अनुशंसा के क्रम में संचालनालय लोक स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के पत्र क्रमांक 580 दिनांक 11.04.2017 से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. को आयोग की अनुशसा पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो उक्त निर्देश के पालन में भोपाल संभाग के अन्तर्गत आने वाले किस-किस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने उनके अधीनस्थ आने वाले निजी अस्पताल का निरीक्षण/जाँच की गई है? यदि हाँ, तो निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। नहीं तो कारण बतावें। (घ) भोपाल संभाग के अन्तर्गत संचालित निजी अस्पताल में वर्ष 2015, 2016 में साल भर में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसूति ऑपरेशन कितने चिकित्सालय में हुये हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इंदौर में एम.वाय. अस्पताल में मृत मरीजों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
108. ( क्र. 3088 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर के एम.वाय. चिकित्सालय में माह जनवरी 2017 से जून 2017 तक मृत इंडोर मरीज के नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, बीमारी का नाम, भर्ती की दिनांक, मृत्यु की दिनांक सहित सूची दें तथा बतावें की इनमें अनु.जाति., अ.ज.जा. के कुल कितने मरीज थे तथा कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई? (ख) प्रश्नाश (क) में उल्लेखित चिकित्सालय में दिनांक 21-22 जून 2017 रात्रि को जिन मरीजों की मृत्यु विवादित हुई उनकी सूची (क) अनुसार दें तथा इस संदर्भ में उच्च न्यायालय इंदौर में दायर याचिकाओं में शासन द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है, उसकी प्रतिलिपि दें। (ग) प्रदेश में मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर पर पिछले तीन वर्षों में किये गए सुधार कार्य एवं व्यय राशि की जानकारी दें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) म.य. चिकित्सालय, इन्दौर में दिनांक 21 एवं 22 जून, 2017 को रात्रि को जिन मरीजों की मृत्यु हुई है। उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) असंबंधित।
तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के संबंध में कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 3108 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्र. 1970 एवं तारांकित प्रश्न क्र. 2002 दिसंबर 2016 के तारतम्य में किसी प्रकार की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कार्यवाही संबंधी पत्रो की प्रति प्रदान की जावे। (ख) शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सेवढ़ा के पूर्व प्राचार्य एवं वर्तमान प्राचार्य शा. कन्या विद्यालय लहार जिला भिण्ड की क्या विभागीय जाँच चल रही है यदि हाँ, तो जाँच पूर्ण हो चुकी है यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है। (ग) रू. 2073500/. की वित्तीय अनियमित्ता के लिऐ कौन दोषी है और उक्त राशि की वसूली किससे की गई यदि नहीं, तो कब की जावेगी? सेवढ़ा उत्कृष्ट विद्यालय में हुए इस धोखाधड़ी पर हुई कार्यवाही की जानकारी भी दी जावेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं। (ग) जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं।
भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 3109 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक, प्राथमिक, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है, विशेषकर महिला चिकित्सक है ही नहीं? (ख) क्या चिकित्सकों की व्यवस्था हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार पत्र लिखकर एवं विधानसभा प्रश्न लगाकर प्रतिपूर्ति हेतु मांग की गई? (ग) क्या चिकित्सकों के अभाव में भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) का उत्तर हाँ में है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक चिकित्सिकों की व्यवस्था हो जावेगी विशेषकर महिला चिकित्सकों की?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सक उपलब्ध हैं परंतु चिकित्सकों की कमी के कारण शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं है। भाण्डेर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं रिक्त है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने प्रावधान है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित 01 स्नातक चिकित्सक की पदस्थापना आदेश दिनांक 16.07.2017 के द्वारा भाण्डेर में की गई है। (ख) जी हाँ। विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, पदपूर्ति हेतु प्राप्त पत्रों के आधार पर ऑन लाइन काउंसलिंग में रिक्तियां प्रदर्शित की जाती हैं परंतु पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक उपलब्ध न होने से शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त 1896 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया गया था परंतु मात्र 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई तथा मात्र 556 चिकित्सकों द्वारा ही पदस्थापना हेतु ऑन लाइन काउंसलिंग में भाग लिया गया है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1055 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों/स्त्रीरोग विशेषज्ञों की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। (ग) जी नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार चिकित्सकों ड्यूटी रिक्त संस्थाओं में लगाई जा रही है। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शीघ्र ही पी.जी. स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों हेतु ऑन लाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जावेगा जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर हेतु रिक्ति प्रदर्शित की जावेगी।
स्वास्थ्य विभाग में नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती व पदोन्नति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 3112 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग में नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन से पद वर्तमान में स्वीकृत हैं? शासन स्वीकृतियों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें? जानकारी पदवार उपलब्ध कराते हुए भर्ती व पदोन्नति के नियम व शर्तों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें? स्वास्थ्य विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन से पद समाप्त किए गये है? पदवार विवरण दें। (ख) शिवपुरी जिलें में वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पदों पर भर्ती व पदोन्नत किए गये समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? उक्त भर्ती एवं पदोन्नति के समय लागू आरक्षण रोस्टर की स्वच्छ प्रति भी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या भर्ती एवं पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन आहरण उसी मूल पद से किया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? शासन के किस नियम के तहत पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन उनके मूल पद के विपरीत किसी अन्य पद से आहरित किया गया? नियम की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या शासन के नियमानुसार रिक्त पदों के विरूद्ध ही भर्ती एवं पदोन्नति की जा सकती है, यदि हाँ, तो शिवपुरी जिलें में उक्त नियमों का पालन न किए जाने हेतु दोषी अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत शिवपुरी जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों एवं शासन स्वीकृतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ’ अनुसार है। भर्ती नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब’ अनुसार है। समाप्त घोषित (डाइंग) पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स’ अनुसार है। (ख) शिवपुरी जिले में वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक भर्ती व पदोन्नत किए गये कर्मचारियों के नियुक्ति एवं पदोन्नति आदेशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द’ अनुसार है। भर्ती एवं पदोन्नति के समय लागू आरक्षण रोस्टर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ई’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शिवपुरी जिले में भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार रिक्त पदों पर की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जे.ए.एच. ग्वालियर में पदस्थ डॉ.तोमर के पदोन्नत के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
112. ( क्र. 3130 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में डॉ. विक्रम सिंह तोमर चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ है? यदि हाँ, तो क्या डॉ. विक्रम सिंह तोमर के साथ जिन डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, उन डॉक्टरों का प्रमोशन होकर वरिष्ठ पदों पर पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो डॉक्टर विक्रम सिंह तोमर को किन कारणों से प्रमोशन से रोका गया है? क्या विभाग की लापरवाही या कोई अन्य कारण है, जिससे डॉ. तोमर को प्रमोशन से रोका गया है प्रमोशन में रोक के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? उनके नाम स्पष्ट करें? इन दोषियों के प्रति क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? स्पष्ट करें। (ख) डॉ. विक्रम सिंह तोमर की नियुक्त किस दिनांक को किस पद पर की गई थी? क्या नियुक्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक डॉ. तोमर का कोई प्रमोशन किया गया है? (ग) जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में कौन-कौन डॉक्टर एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक स्पष्ट करें? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमान अधिष्ठाता जी.आर. मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को पत्र क्र./ जे.ऐ.एच./2016-17/218 दिनांक 10.03.2017 को श्री दिनेश पाठक प्रशासकीय अधिकारी जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के संबंध में पत्र लिखा था? पत्र को स्पष्ट करें। उक्त दिवस से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर में प्रसूति गृह का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 3133 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के लक्ष्मीगंज में प्रसूति गृह किस दिनांक से बहोड़ापुर में स्थानांतरण किया गया है वर्तमान बिल्डिंग का कितना किराया प्रति माह भुगतान किया जा रहा है? (ख) 1 जुलाई, 2017 की स्थिति में उक्त जच्चाखाना में कौन-कौन डाक्टर/स्टॉफ पदस्थ हैं, उनका नाम, पद पदस्थापना दिनांक स्पष्ट करें? (ग) लक्ष्मीगंज शासकीय बिल्डिंग जो नवीन प्रसूति गृह (जच्चाखाना) निर्माण हेतु खाली कराई गई है उस बिल्डिंग के निर्माण हेतु कितनी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई हैं? कौन ठेकेदार/एजेंसी द्वारा किस विभाग के किस-किस इंजीनियरों के सुपरवीजन में निर्माण कराया जा रहा है? (घ) क्या निर्माणकर्ता विभाग या ठेकेदार/ऐजेंसी की जो शासन द्वारा निर्माण अवधि का समय दिया गया है पूर्ण कर क्षेत्रीय आम नागरिकों को प्रसूति गृह के लिये उपलब्ध करा दिया जावेगा? यदि हाँ, तो शासन द्वारा किस अवधि तक निर्माण पूर्ण कर विभाग को हॉस्पिटल हैण्डओवर करने का समय दिया है वर्तमान में उक्त निर्मित हॉस्पिटल की वित्तीय तथा भौतिक स्थिति क्या है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 01.01.2016 को। राशि रुपये 30,000/- प्रतिमाह। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रुपये 5.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। भवन के निर्माण की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। अतः ठेकेदार/एजेंसी तय नहीं होने से भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जी नहीं। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में समय बताना संभव नहीं। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रारंभ नहीं।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
114. ( क्र. 3134 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आवंटन का किस-किस कार्य में किस-किस व्यक्ति/समाज के कल्याण हेतु क्या-क्या कार्य किस-किस स्थान पर या व्यक्तियों या समाज कल्याण के लिये कितने हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ दिया गया है? दिये गये लाभ या कल्याण हेतु किये गये कार्यों का प्रत्येक वित्तीय वर्षवार पूरा ब्यौरा दें? (ख) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय स्पष्ट करें। (ग) म.प्र. शासन एवं भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं तथा लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर क्या-क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
चिकित्सा महाविद्यालय हमीदिया में अवैध नियुक्तियाँ
[चिकित्सा शिक्षा]
115. ( क्र. 3135 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र फरवरी-अप्रैल 2017 के 8 मार्च, 2017 की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न संख्या 59 क्रमांक 3172 के उत्तर (ग) में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में अस्पताल को-ऑडिनेटर का पद स्वीकृत नहीं होन की जानकारी दी गई है? (ख) क्या प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में आयोजित कार्यकारिणी की बैठकों में लिये गये निर्णयों की शासन से स्वीकृति लेना आवश्यक हैं? जिसमें पद स्वीकृत एवं बिना स्वीकृत पद के विरूद्ध कर्मचारियों/ अधिकारियों की नियुक्ति भी प्रमुख है? (ग) क्या शासन/विभाग चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में अस्पताल को-ऑडिनेटर के पद स्वीकृत नहीं होने पर भी की गई अवैध/फर्जी नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामु. स्वा. केन्द्र आमला में महिला चिकित्सक की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 3138 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में महिला चिकित्सक के पद विगत कई वर्षों से रिक्त हैं? (ख) यदि हाँ, तो सामुदायिक स्वा. केन्द्र आमला में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, नान सीमांक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला जिला बैतूल में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं वर्ष 2014 से रिक्त है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है परंतु प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों/स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सकों की कमी के कारण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर सीमांक संस्थाओं में स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सक की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। पर्याप्त उपलब्धता होने पर पदपूर्ति की जा सकेगी, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
कन्या छात्रावास जम्बाडा में पलंग उपलब्ध कराये जाने
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 3139 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम जम्बाडा में कन्या आवासीय छात्रावास कब प्रारम्भ किया गया? (ख) छात्रावास में छात्राओं के लिये कितने पलंग उपलब्ध कराये गये? (ग) यदि नहीं, तो छात्राओं को पलंग उपलब्ध क्यों नहीं कराये गये? (घ) छात्रावास में कब तक पलंग उपलब्ध करा दिये जायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दिनांक 27 जुलाई 2006 से। (ख) एवं (ग) भवन पूर्ण न होने से पलंग उपलब्ध नहीं कराये गये है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बोर्ड के अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देश की अवहेलना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
118. ( क्र. 3147 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का ऑडिट वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक का स्थानीय निधि समपरीक्षा द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो संयुक्त संचालक द्वारा अपनी रिपोर्ट में लेख किया गया है कि अध्यक्ष औकाफ किरायेदारान समिति के पत्र दिनांक 26 मई, 2016 एवं सचिव अल्पसंख्यक आयोग के पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 2016 के अनुसार उल्लेखित अवैध किरायेदारी के खिलाफ वक्फ को करोड़ों की आर्थिक क्षति एवं व्याप्त शिकायतों के संदर्भ में अवैध परीक्षण चाहे गए थे? (ख) यदि हाँ, तो समपरीक्षा समाप्ति तक बोर्ड के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए, जिस कारण जांच सम्पूर्ण नहीं हो सकी? यदि हाँ, तो क्या ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम के समक्ष कुछ वक्फ हितैषी लोगों ने शिकायतें प्रस्तुत की थीं? (ग) यदि हाँ, तो ऑडिटर को ऑडिट के दौरान किन-किन के द्वारा क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा ऑडिट टीम को बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए? बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों का यह कृत्य माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना नहीं है? यदि है तो शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतावें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आॅडिट के दौरान ऑडिट टीम के समक्ष कोई भी शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई। (ग) शिकायतों की जानकारी के संबंध में प्रश्नांश भाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आॅडिट टीम को बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ऑडिट दल को उपलब्ध नहीं कराये गये दस्तावेजों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संपरीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल द्वारा दिनांक 14.03.2017 से अध्यक्ष, म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रेषित किया गया। इस प्रतिवेदन पर श्री शौकत मो. खान, अध्यक्ष, म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा आपत्ति की जाकर पुन: आॅडिट कराये जाने के संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल के आदेश क्रमांक 83/2017 दिनांक 13.06.2017 के द्वारा पुन: संपरीक्षा हेतु दल गठित किया गया है। संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
अधिनियम के विपरीत मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन
[स्कूल शिक्षा]
119. ( क्र. 3148 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश मदरसा अधिनियम के अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष शिक्षाविद होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो अधिनियम में शिक्षाविद की परिभाषा क्या है? प्रति उपलब्ध कराते हुये अवगत करावें कि बोर्ड में किस-किस श्रेणी के लोगों को नामांकित/निर्वाचित किया जाता है? यानि कुल कितने लोगों का बोर्ड गठित होता है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मदरसा बोर्ड में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन लोग हैं और अध्यक्ष शिक्षाविद हैं? यदि हाँ, तो किस आधार पर उन्हें शिक्षाविद माना है उनकी योग्यता के प्रमाण-पत्र की प्रतियां उपलब्ध करावें तथा अधिनियम के अनुसार समस्त श्रेणियों के नामांकित/निर्वाचित सदस्य नहीं है तो क्या शासन बोर्ड भंग कर अधिनियम के अनुसार बोर्ड का गठन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। अधिनियम में शिक्षाविद की परिभाषा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। अध्यक्ष सहित कुल 20 सदस्यों का बोर्ड गठित होता है। (ख) वर्तमान में श्री सैयद इमाउददीन अध्यक्ष म.प्र. मदरसा बोर्ड तथा श्री सलीम कुरैशी सदस्य के रूप में कार्यरत है एवं 11 विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव एवं विभागाध्यक्ष पदेन सदस्य है। जी हाँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घ अवधि में किए गए कार्य के आधार पर। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनूपपुर जिले में संचालित योजनाएं
[पर्यटन]
120. ( क्र. 3152 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में पर्यटन की दृष्टि से किन-किन स्थलों का चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या पर्यटन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोई कार्य योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है? नाम सहित अवगत करावें। (ख) जिले में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित किया जा रहा है? उनके विकास की क्या योजनाएं हैं? नाम सहित अवगत करावें। (ग) पुरातात्विक दृष्टि से जिले में कौन-कौन से स्थल हैं तथा उनके विकास की क्या योजनायें संचालित हैं? उनके लिये कितने बजट का प्रावधान विगत दो वर्षों में किया गया है? अलग-अलग स्थलवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) शासन स्तर पर ऐसी कोई कार्ययोजना प्रस्ताव नहीं है। जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा अनूपपुर जिले में पुरातत्व की दृष्टि से शिव मंदिर सामतपुर एवं शिव मंदिर धरहरकलां स्मारक राज्य संरक्षित है स्मारकों पर विगत दो वर्षों से किसी भी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं रखा गया। संचालनालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत शिव मंदिर सामतपुर में राशि रू. 116477/- एवं शिव मंदिर धरहरकलां में राशि रू. 78815/- का रासायनिक संरक्षण कार्य संपादित कराया गया है।
पुष्पराजगढ़ में नर्मदा नदी का सौन्दर्यीकरण
[पर्यटन]
121. ( क्र. 3153 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा नदी सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु बजट प्रदाय किया जाना प्रावधानित है? यदि हाँ, तो क्या मापदण्ड व प्रक्रिया निर्धारित है? (ख) विगत 3 वर्षों में मध्यप्रदेश में कहाँ-कहाँ उक्तानुसार कार्य करवाये गये? (ग) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत नर्मदा नदी के उद्गम स्थल एवं नर्मदा नदी के रास्ते पर पड़ने वाले घाट के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु अन्य कार्य की मांग या प्रस्ताव प्राप्त हुये थे? यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) निरंक। (ग) जी हाँ। बस स्टैण्ड में पर्यटक सूचना केन्द्र, सोनमुड़ा कपिलधारा, रामघाट नाका तिराहा, मैकल पार्क, गुरूद्वारा के आस-पास जन सुविधाओं एवं अन्य विकास कार्य की निविदा प्रकिया प्रचलन में है एवं अमरकंटक में एप्रोच रोड (पटवारी बंगला से हॉलीडे होम्स तक) का कार्य स्वीकृति अनुसार प्रगति पर है।
लोहपीरा परिवार को भूमि आवंटन
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
122. ( क्र. 3157 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मुरैना जिले की तहसील अम्बाह की पंचायत सेंथरा अहीर के मजरा-आमपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 27 रकबा 034 आर ए को वर्ष जून 2013 में तहसीलदार द्वारा लोहपीरा परिवारों को भूमि आवंटित की गई थी जून 2017 में आवसीय भूखण्डों की क्या स्थिति है? (ख) क्या चार वर्ष बीतने के बाद भी उक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग को प्रशासन द्वारा भू-खण्ड निर्माण हेतु, किसी भी योजना से राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है क्यों? इन्हें कब तक भू-खण्ड निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दी जावेगी? (ग) उक्त परिवारों वर्षान्त, जल भराव से सुरक्षित रखने हेतु प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ताकि रात्रि के समय, सर्प एवं अन्य जहरीले कीट से इन्हें बचाया जा सके? क्या प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से इनकी अस्थाई/स्थाई व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) जानकारी जिले से संकलित की जा रही है।
ग्वालियर, चबंल संभाग के प्रतिभाशाली छात्रों का प्रशिक्षण हेतु चयन
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 3158 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल सम्भाग में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र जो प्रतिभाशाली है, अधिक अंको से उत्तीर्ण हुए हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आई.आई.टी./मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कितने छात्रों का प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2016, 2017 चयन किया गया? जिलेवार बताएं। (ख) उक्त छात्रों के प्रशिक्षण चयन हेतु कहाँ-कहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ? जिलेवार जानकारी दें। (ग) प्रशिक्षण के साथ उक्त छात्रों की 11वीं, 12वीं कक्षाओं के अध्ययन का स्वरूप किस प्रकार निर्धारित किया जावेगा एवं किन-किन विषयों का प्रशिक्षण काल में अध्ययन कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चयनित छात्रों के प्रशिक्षण हेतु भोपाल जिले के शासकीय सुभाष उ.मा. विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल एवं इन्दौर जिले के शासकीय उ.मा.वि. मल्हार आश्रम इन्दौर में व्यवस्था की गई है। (ग) चयनित छात्र नियमित कक्षाओं में निर्धारित समय-सारणी अनुसार अध्ययन करते है। नियमित समय-सारणी के पश्चात आई.आई.टी./मेडिकल/सी.ए. की कोचिंग कक्षाएं स्कूल में ही संचालित की जाती है। जिसमें रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य की कोचिंग दी जाती है।
पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 3159 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन, खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में कितने-कितने शासकीय विद्यालयों में शिक्षको के पद कब से तथा क्यों रिक्त है? कारण सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित विद्यालयों में उक्त शिक्षकों की पूर्ति नहीं होने से क्या शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो संबंधित छात्र-छात्राओं को शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में हो रही लापरवाही में जवाबदेही किस पर सुनिश्चित की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पद रिक्तता की शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। शिक्षकों के पद सेवानिवृत्ति/मृत्यु के कारण रिक्त है। (ख) जी नहीं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराएं जाने का प्रावधान है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के परिपालन में पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 3160 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन, खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में कितने-कितने शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के पद कब से तथा क्यों रिक्त हैं और कारण सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित चिकित्सालयों में उक्त कर्मचारियों की पूर्ति नहीं होने से क्या चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में हो रही लापरवाही में जवाबदेही किस पर सुनिश्चित की जायेगी? प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1055 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने प्रावधान है एवं मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त 1896 पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किया गया था, परंतु मात्र 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई तथा मात्र 556 चिकित्सकों द्वारा ही पदस्थापना हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिया गया। पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशल बोर्ड के द्वारा 910 पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। (ख) जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सक/सहायक चिकित्सा स्टॉफ द्वारा आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। जिन संस्थाओं में चिकित्सक के पद रिक्त होते है वहाँ स्थानीय स्तर पर सी.एम.एच.ओ. द्वारा यथासंभव ड्युटी लगाई जाती है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश दिनांक 16.07.2017 एवं 20.07.2017 के द्वारा जारी किए गए हैं तथा जिला खरगोन में 24, जिला खण्डवा में 11, जिला बुरहापुर में 07 नव नियुक्त चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। शेष पैरामेडिकल कर्मचारियों की चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार की जावेगी।
सी.सी. रोड निर्माण में गंभीर अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
126. ( क्र. 3165 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 652 दिनांक 9.12.2016 जिला चिकित्सालय भिण्ड में शेष सी.सी. रोड निर्माण कार्य 1333000.00 कार्यपालन यंत्री संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल व जिला चिकित्सालय भिण्ड में गोलाम्बर के पास सी.सी. व नाली मेंटरनिटी के पास सी.सी. का कार्य 200000.00 कार्यपालन यंत्री संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के द्वारा करवाया गया है,यदि हाँ, तो जिला चिकित्सालय में वर्ष 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक कितने मीटर की सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है? (ख) जिला चिकित्सालय कैम्पस में गोलम्बर निर्माण कार्य व सौंदर्यीकरण कार्य 849685.00 कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा भिण्ड जिला चिकित्सालय में सी.सी. रोड निर्माण कार्य 2500000.00 कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा भिण्ड द्वारा किया गया है, यदि हाँ, तो जानकारी दें? (ग) जिला चिकित्सालय भिण्ड में शेष सी.सी. रोड निर्माण कार्य 666500.00 कार्यपालन यंत्री संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भिण्ड द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया है यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दें? (घ) क्या सी.सी. रोड निर्माण में गंभीर अनियमितता हुई है? यदि हाँ, तो एम.बी. किस स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है? जानकारी दें क्या सी.सी. रोड का दो बार भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी है? क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। तारांकित प्रश्न क्रमांक 652 दिनांक 09.12.2016 में उत्तरांश ''ख'' के प्रपत्र ''ख'' में निर्माण एजेन्सी त्रुटिवश कार्यपालन यंत्री संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मुद्रित हो गया था। जबकि प्रपत्र में वर्णित कार्य रोगी कल्याण समिति भिण्ड के माध्यम से कराये गये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय कैम्पस में गोलम्बर निर्माण कार्य व सौंदर्यीकरण कार्य रू. 849685.00/- में करवाया गया है जिसमें गोलम्बर फाउण्डेशन निर्माण कार्य राशि रू. 382000 में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भिण्ड के द्वारा किया गया हैं एवं सौंदर्यीकरण कार्य रू. 467685 में जिला रोगी कल्याण समिति के द्वारा कराया गया है जिसका जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जिला चिकित्सालय में सी.सी. रोड निर्माण कार्य 2500000.00 एवं गोलम्बर का फाउण्डेशन का निर्माण कार्य रूपयें 382000 में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा भिण्ड द्वारा किया गया। जिसकी पूर्ण जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। गंभीर अनियमितता नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। दो बार भुगतान नहीं होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। कोई दोषी नहीं है। दोषी नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड में साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 3167 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 658 दिनांक 02.12.2016 के अनुसार कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को वर्ष 2015-16 व 2016-17 में भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में किस विद्यालय में कितने छात्रों को साइकिल वितरित की गई? (ख) शासकीय हाई स्कूलों में कक्षा 9 जुलाई, 2016 से प्रश्नांश दिनांक तक साइकिल वितरण न करने के क्या कारण है? इसके लिए कौन दोषी है और क्या कार्यवाही की जायेगी जानकारी दें? (ग) वर्ष 2017-18 में कक्षा 6 व कक्षा 9 में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में किस विद्यालय में कितने छात्र को साइकिल वितरण कब की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला भिण्ड में विधान सभा अन्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में सायकिल वितरण की सूची विद्यालयवार संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भिण्ड विधान सभा अंतर्गत समस्त छात्रों को सायकिल का वितरण कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2017-18 की सायकिलें वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सीधी एवं सिंगरौली में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 3171 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी एवं सिंगरौली जिले के कई विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से प्रभारी प्राचार्यों को अन्य शिक्षा का दायित्व सौंपा गया है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक नियमित प्राचार्य व विषयवार शिक्षक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में ब्लाकवार जानकारी उपलब्ध करायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) पदांकन/पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) ब्लॉकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
स्कूली बच्चों की परेशानी
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 3182 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मैहर तहसील के ग्राम ककरा स्थित शासकीय स्कूल के प्रांगण में अथवा स्कूल के सामने रेत के भण्डारण एवं भारी वाहनों की आवाजाही से स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? उक्त भण्डारण अनुज्ञा कब तक निरस्त की जावेगी? नहीं, तो क्यों? (ख) क्या मैहर तहसील के ग्राम ककरा स्थित शासकीय स्कूल के प्रांगण में रेत के भण्डारण की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो किस आदेश से कब से एवं किसको? कितने क्षेत्र में किसके मालिकाना हक की भूमि में कितनी रेत का भण्डारण किया जा रहा है? (ग) प्रश्नानुसार किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा क्या एहतियाती कार्यवाही की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मैहर तहसील के ग्राम ककरा स्थित शासकीय स्कूल के प्रांगण में अथवा स्कूल के सामने रेत के भण्डारण का संबंध लोक शिक्षण संचालनालय से है। (ख) मैहर तहसील के ग्राम ककरा स्थित शासकीय स्कूल के प्रांगण में रेत के भण्डारण की अनुमति का संबंध लोक शिक्षण संचालनालय से है। (ग) लोक शिक्षण संचालनालय से संबंधित है।
खुले खाद्य तेल विक्रय संबंधी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
130. ( क्र. 3189 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग की खाद्य तेल रिफाइनरियों जैसे इण्डियन रबर, सर्वोत्तम रिफाइनरी, अति एग्रो आदि के खाद्य तेल शुद्धता के नमूनों की कितनी जांच विगत 3 वर्षों में की गई? कंपनी नाम, नमूना दिनांक जांच निष्कर्ष सहित देवें? (ख) जिन नमूनों में मिलावट पाई गई, उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें। (ग) क्या खुला खाद्य तेल विक्रय प्रतिबंधित है, तो फिर बाजार में खुले खाद्य तेल विक्रय को विभाग क्यों नहीं रोक पा रहा? क्या निर्माताओं द्वारा ये विक्रय के लिये बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा हैं? (घ) यदि हाँ, तो इस पर कब तक रोक लगाई जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के (विक्रय एवं प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.15 के उपनियम (1) के खंड (ख) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा खाद्य तेल को खुले रुप में विक्रय हेतु छूट की कालावधि को 05.02.2016 तक बडाया गया था। वर्तमान में खुले खाद्य तेल के विक्रय पर रोक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हमीदिया चिकित्सालय में दवा खरीदी में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
131. ( क्र. 3196 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल को दिसंबर, 2016 से प्रश्न दिनांक तक औषधियों, उपकरणों, वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत, सामग्री के क्रय हेतु कब-कब कितना बजट आवंटित हुआ? आवंटित बजट के विरूद्ध मदवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ख) आवंटित बजट के विरूद्ध मदवार कितनी-कितनी सामग्री स्थानीय क्रय द्वारा खरीदी गई? (ग) क्या मध्यप्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन में उपलब्ध सामग्री का भी स्थानीय क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो कॉर्पोरेशन एवं स्थानीय क्रय की दरों में कितना अन्तर है तथा इसके लिए कौन जवाबदेह हैं?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया :-
क्र. |
मद का नाम |
वित्त वर्ष दिसम्बर 2016 से 31 मार्च 2017 |
वित्त वर्ष 12 जुलाई 2017 तक |
1. |
औषधियां |
600.00 लाख |
800.00 लाख |
2. |
उपकरण |
150.00 लाख |
133.00 लाख |
3. |
वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत |
100.00 लाख |
40.17 लाख |
4. |
सामग्री एवं पूर्ति |
100.00 लाख |
111.10 लाख |
आवंटित बजट के विरूद्ध सामग्री की खरीदी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) औषधियों/सामग्रियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) कण्डिका (ख) अनुसार क्रय की गई औषधियों/सामग्रियों की दरे तत समय मध्यप्रदेश ड्रग कॉर्पोरेशन में उपलब्ध नहीं थी तथा जनहित में जो चिकित्सालय से सुचारू रूप से संचालन हेतु चिकित्सालय की मांग अनुसार उक्त औषधियों/सामग्रियों मध्यप्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन के ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से क्रय की गई है। अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
रोगी कल्याण समितियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
132. ( क्र. 3198 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन में वर्ष 2007-08 से प्रश्न दिनांक तक कितनी रोगी कल्याण समिति कार्यरत रही ? सभी का नाम/कार्यकाल सहित सूची देवें। (ख) उक्त समितियों को उपरोक्त समयावधि में कितनी-कितनी राशि, किन-किन मदों से प्राप्त हुई? समितिवार, मदवार, राशि सहित बतावें। इनके द्वारा किए गए व्यय की जानकारी भी दें। (ग) उपरोक्त समितियों के प्रतिवर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति भी देवें। यदि ऑडिट नहीं कराया है तो क्यों? (घ) इसके दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
क्र. |
संस्था का नाम |
वर्ष जिसके लिये ऑडिट किया गया |
1 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औब्दुल्लागंज |
2010-11, से 2011-12 तक |
2 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गैरतगंज |
2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 |
3 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र.सिलवानी |
2007-08, (शेष वर्ष में ऑडिट नहीं हुआ) |
शेष संस्थाओं जिला चिकित्सालय रायसेन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांची, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीवानगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुढियाखेडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलामतपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरतगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देहगांव, सिविल अस्पताल बेगमगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छातेर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचवाडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केतोघान, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलवानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्होरी, सिविल अस्पताल बरेली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उटियाकला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगोन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुगलवाडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डूमर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र औ.गंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडीदीप, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौहरगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरखेडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकलोद में उल्लेखित अवधि में ऑडिट नहीं कराया गया। इन संस्थाओं की जनरल बाडी मीटिंग में सी.ए. (चार्टेड एकाउन्टेट) एपाईमेंट न होने के कारण ऑडिट नहीं हो पाया है। (घ) प्रकरण में परीक्षण कराया जायेगा एवं यथासंभव आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
एम.बी.बी.एस. परीक्षा
[चिकित्सा शिक्षा]
133. ( क्र. 3205 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के संज्ञान में आने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक एम.बी.बी.एस. में प्रवेशित फर्जी अभ्यार्थियों की सूची वर्षवार, कॉलेज अनुसार देवें तथा बतावें कि उक्त सूची में से किस-किस पर पुलिस में प्रकरण दर्ज हुआ तथा किस पर नहीं हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सूची में से कॉलेज से निष्कासित अभ्यार्थियों की सूची देवें तथा बतावें कि प्रश्नांश (क) की सूची में से कितने अभ्यार्थी अभी भी अध्ययनरत हैं? अगर उन्हें न्यायालय से स्थगन मिला है तो प्रकरण क्रमांक, दिनांक, आदेश दिनांक बतावें। (ग) वर्ष 2009 में जिन 117 को पदरूपधारण के फर्जी प्रकरण में दोषी पाया गया था, उनमें से कितनो को एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्रदान कर दी गई है? किस न्यायायल के आदेश से डिग्री वापस नहीं की गई। (घ) वर्ष 2008 से 2012 के रोल नंबर सेटिंग्स के 634 अभ्यार्थी के बारे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दूसरे प्रकरणो में उच्च न्यायालय में क्या कदम उठाये गये? प्रत्येक प्रकरण के क्रमांक दिनांक का भी स्पष्ट उल्लेख करें। (ड.) क्या विभाग की मिलीभगत से फर्जी अभ्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने तथा डिग्री प्राप्त करने दी जा रही हैं?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इंदौर व उज्जैन जिले में संचालित निजी अस्पतालों की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
134. ( क्र. 3206 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर व उज्जैन जिले में निजी अस्पतालों की कितनी संख्या है? नामवार पते सहित उल्लेख करें? स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों का निरीक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? दिनांक 01.01.2016 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस अधिकारी ने निजी अस्पताल का निरीक्षण किया? निरीक्षण के दौरान किस-किस अस्पताल में विभाग की गाइड-लाइन के अनुसार क्या कमियां पाई गई व क्या-क्या कार्यवाही संबंधित अस्पताल व प्रबंधन पर की गई? प्रबंधन का नाम व दिनांक सहित बतावें? (ख) क्या निजी अस्पताल में कुशल पैरामेडिकल स्टाफ रखे जाने की बाध्यता है? यदि हाँ, तो गाइड-लाइन अनुसार निजी अस्पतालों में वर्तमान में किस-किस अस्पताल में मानक अनुरूप स्टाफ कार्यरत है और कितनों में नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत किये गये निरीक्षणों की अधिकारी द्वारा सत्यापित निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति देवें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) इन्दौर एवं उज्जैन में निजी अस्पतालों की संख्या, नाम, पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निजी अस्पतालों का निरीक्षण समय-समय पर आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। मानक रूप स्टॉफ होने की स्थिति में ही अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सरदार सरोवर पुनर्वास स्थलों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
135. ( क्र. 3214 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के सरदार सरोवर पुनर्वास स्थलों पर कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य प्रस्तावित हैं? केन्द्रवार सूची, इनमें पदस्थ चिकित्सकों की सूची, पैरामेडिकल कर्मचारियों की सूची एवं रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2012 से पुनर्वास स्थलों में संचालित केन्द्रों में किस-किस बीमारी के लिए कितने-कितने मरीज पंजीकृत किये गए एवं कितनों का इलाज किया गया?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सरदार सरोवर पुर्नवास स्थलों के ग्राम मिर्जापुर एवं गेहलगांव में अस्थाई तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किये जा रहे है। इसके अलावा 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निसरपुर भी संचालित है। पदस्थ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (ख) भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर अंकित है।
राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
136. ( क्र. 3225 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत कितने मरीजों को योजना का लाभ प्रदान करते हुए, सहायता राशि उपलब्ध कराई गयी? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर उपरोक्त प्रकरणों को स्वीकृत किये जाने की क्या समय-सीमा निर्धारित है? (ग) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के छिंदवाड़ा जिले में ऐसे कितने प्रकरण हैं? जिन्हें शासन द्वारा बजट राशि आवंटन के अभाव में मरीज के उपचार हेतु स्वीकृत नहीं किया गया? (घ) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के लिए छिंदवाड़ा जिले को वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में कितनी राशि आवंटित की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत कुल 348 प्रकरण स्वीकृत कर राशि रूपयें 3,73,22,750/- की सहायता राशि एवं वर्ष 2016-17 में कुल 403 प्रकरण स्वीकृत कर राशि रूपयें 4,53,28,000/- की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में राज्य बीमारी सहायता निधि के सभी प्रकरण जिलास्तर पर ही स्वीकृत किये जाते हैं। जिसकी समय-सीमा कार्यालयीन 10 दिवस हैं। (ग) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के छिन्दवाड़ा जिले में कोई भी प्रकरण बजट के अभाव में स्वीकृति हेतु शेष नहीं हैं। (घ) जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि के छिन्दवाड़ा जिले में वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 2,59,52,000/- आवंटित एवं वर्ष 2016-17 में राशि रूपयें 2,87,05,000/- आवंटित की गई हैं।
विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
137. ( क्र. 3226 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ का लाभ वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कितने हितग्राहियों को प्रदान किया गया? प्रत्येक विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शासन द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है और उस राशि को कहाँ-कहाँ खर्च किया गया है? (ग) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं और आगामी समय में उपरोक्त वर्ग के लोगों के लिये शासन की क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। आवंटित राशि को संबंधित योजनाओं में पात्र लाभान्वित हितग्राहियों पर खर्च किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है तथा आगामी समय में पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सामुदायिक भवन निर्माण की नवीन योजना प्रस्तावित है।
औषधि परीक्षण लैब प्रारंभ किया जाना
[आयुष]
138. ( क्र. 3228 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय में औषधि परीक्षण लैब की स्थापना कब और किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? (ख) उक्त लैब की स्थापना पर प्रश्न दिनांक तक भवन निर्माण से लेकर मशीनों आदि पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? इस हेतु भारत सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ग) क्या उक्त लैब जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक करोड़ों रूपये व्यय करने के बावजूद प्रारंभ नहीं की जा सकी है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराई जाकर दोषियों को दंडित किया जायेगा और शीघ्र लैब प्रारंभ की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2002 में। आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु। (ख) राशि 82,73,927/-रूपये। राशि 01.00 करोड़। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
क्रय एवं भण्डार शाखा में नियम विरूद्ध पदस्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
139. ( क्र. 3231 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जी.आर. मेडिकल कॉलेज ग्वालियर एवं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एवं संबंद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ फार्मासिस्टों/स्टोर कीपर क्रय एवं भंडार शाखा में कब-कब से पदस्थ है? (ख) क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार तीन वर्ष से अधिक क्रय एवं भंडार शाखा में पदस्थ न रखे जाने का उल्लंघन हुआ है? यदि हाँ, तो शासनादेश के पालन में लंबे समय से पदस्थ उक्त फार्मासिस्ट/स्टोर कीपरों का अन्यत्र स्थानांतरण किया जायेगा? (ग) क्या उपरोक्त संबंध में शासन को वर्ष 2017 में शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो उनमें क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) दर्शित कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप कार्य सम्पादन हेतु क्रय एवं भण्डार शाखा में पदस्थ किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरण/संविलियन एवं प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
140. ( क्र. 3234 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह मई 2011 से लेकर दिसंबर 2016 तक सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग के पुरूष हेतु संविलियन/स्थानांतरण की कोई नीति बनाकर जारी की गई थी? यदि हाँ, तो वर्षवार आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ख) शहडोल जिले के जिला शिक्षा केन्द्र के द्वारा जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2016 तक कितने अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को विभिन्न पदों हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था वर्षवार संख्या बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त अवधि में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अध्यापक संवर्ग को प्रतिनियुक्ति समाप्ति अथवा अन्य कारणों से प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने पर क्या उनके मूल पदस्थापना विद्यालयों के स्थान से हटाते हुए अन्य विद्यालय में या ग्रामों से नगरी निकायों में कितने लोगों का पदस्थ किया गया है? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। यदि स्थान परिवर्तन किया गया है तो प्रश्नांश (क) के द्वारा घोषित नीति का पालन किया गया? (घ) यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध किये गये संविलियन/स्थानांतरण के आदेश जारी करने वाले अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों कारण बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में पुरूष अध्यापक संवर्ग की अन्तरनिकाय संविलियन/स्थानांतरण की नीति नहीं थी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्ष 2011 में 76 वर्ष 2012 में 57 एवं वर्ष 2013 में 14 इस प्रकार 147 अध्यापक संवर्ग की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर ली गई थी। (ग) श्रीमती मनीषा गुप्ता एवं श्री नीलेश गुप्ता को अन्यत्र नगरीय क्षेत्र में रिक्त पद पर किया गया है। (घ) जांच कराकर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।
शालाओं के भवनों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 3241 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी मिशन के पश्चात् पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शालाओं के लिये निर्माण से संबंधित कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु आवंटित की गई और कहाँ-कहाँ व्यय की गई? वित्तीय वर्षवार बतायें? (ख) उपरोक्त राशि में से कौन-कौन से निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ-कहाँ कितनी राशि के निर्माण/मरम्मत किये गयें? (ग) विभाग के मापदण्डों और आवश्यकता के अनुसार अभी और कितने निर्माण कार्य किये जाना बाकी हैं तथा कितनी राशि की आवश्यकता होंगी? (घ) क्या निर्माण कार्य हेतु जिले में प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, तो उनके अनुसार कहाँ-कहाँ निर्माण किये गये और कहाँ-कहाँ शेष हैं, ग्रामवार जानकारी बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) विभाग के मापदण्डों अनुसार कार्यों की आवश्यकता एवं आवश्यक राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
स्वैच्छिक तबादलों में मनमानी
[आयुष]
142. ( क्र. 3242 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय आयुष द्वारा आदेश क्रमांक/2/स्था./2016/2036-58 दिनांक 16/08/2016 एवं अन्य आदेशों से ऐसे कर्मचारियों के भी स्वैच्छिक तबादले कर दिए गये हैं जिन्होंने तबादला मांगा ही नहीं था? (ख) क्या कर्मचारी श्री महेश्वर विश्वकर्मा एवं श्री सुभाष बाबू अहिरवार के द्वारा बिना मांगे किये गये स्वैच्छिक तबादले के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है? (ग) बिना मांगे नियम विरूद्ध किये गये स्वैच्छिक तबादलों के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ (ख) जी हाँ। श्री अहिरवार द्वारा बाद में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ली गई। (ग) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अस्पताल बंद कराने का नोटिस
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
143. ( क्र. 3248 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अधिकारी जिला इंदौर मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक झोलाझाप चिकि/2017/8652, दिनांक 06.04.2017 द्वारा संचालक के एन.डी. अस्पताल सिमरोल रोड, इंदौर को अस्पताल बंद करने का नोटिस दिया गया था? यदि हाँ, तो अस्पताल कब बंद हुआ, तिथि बतायें? (ख) यदि बंद नहीं हुआ तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। अस्पताल बंद करने की प्रशासकीय कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक-17516 दिनांक 30/06/2017 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी थाना सिमरोल को पत्र क्रमांक 2071 दिनांक 18/07/2017 के द्वारा एस.डी.एम. महू को बंद करने हेतु लिखा गया। समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) कोई दोषी नहीं है। प्रशासकीय कार्यवाही प्रचलन में है।
मा.शि.मं. के लिपिक के शासकीय कार्य की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 3256 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 7129 दिनांक 30.03.17 में यह जानकारी दी गई थी कि महीने की 23 तारीख को जाकर संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिपिक द्वारा पूरे महीने के हस्ताक्षर नहीं किये गये तो संबंधित लिपिक द्वारा संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल रीवा में दिनांक 01.01.2016 से 15 अक्टूबर, 2016 एवं 15 अक्टूबर, 2016 से 20.02.2017 तक की अवधि में अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन किये गये शासकीय कार्य की तथ्यात्मक जानकारी देवें? (ख) क्या मण्डल के पत्र दिनांक 28.12.2016 एवं संभागीय अधिकारी का कार्यमुक्ति आदेश 03 जनवरी, 2017 को संबंधित लिपिक को कार्यमुक्त किये जाने पर संभागीय अधिकारी द्वारा जानबूझकर कार्यभार ग्रहण करवाये जाने पर मण्डल के अधिकारियों द्वारा संभागीय अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों नहीं? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं? (ग) यदि उपरोक्त (क) एवं (ख) सत्य है तो संभागीय अधिकारी रीवा पर मण्डल द्वारा कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। श्री सुरेश तिवारी सहायक ग्रेड-3 द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में संभागीय कार्यालय रीवा में जिला सतना एवं उमरिया का परीक्षा संबंधी एवं टंकण कार्य संपादित किया गया था। (ख) जी हाँ। इस संबंध में संभागीय अधिकारी रीवा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।