मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021
सत्र
गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2021
भाग-1
स्थायी
आदेश 13-क के
अनुसरण में
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
वर्षाकाल
में
क्षतिग्रस्त
मकानों हेतु
आवंटित राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 47 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विगत वर्षाकाल में अतिवृष्टि से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए मकानों की जानकारी विकासखण्ड अनुसार देवें। (ख) कलेक्टर बालाघाट द्वारा क्षतिग्रस्त हुए मकानों को (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत, जनगणना) सेक (SECC) अंतर्गत प्राथमिकता पर मकान आवंटित करने संबंधी क्या कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो शासन ने उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की? (ग) प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रश्नांश (क) अवधि में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को बनाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना से आवंटन दिया गया? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (घ) बालाघाट जिले में क्षतिग्रस्त हुए मकानों को बनाने हेतु आवंटन कब तक दे दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उपरोक्त प्रस्ताव पर जिले से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। (ग) निरंक। (घ) क्षतिग्रस्त मकानों को आरबीसी 6 (4) के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि दी जा चुकी है।
मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत खेत सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 304 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के बड़नगर विकासखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत सुदूर संपर्क व खेत सड़क उपयोजना में वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में कितनी राशि की सड़कें स्वीकृत की गई है? सड़कवार, गांववार, स्थानवार राशि सहित संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी राशि की वर्ष 2018-2019 व 2019-2020 में खेत सड़क स्वीकृत की गई हैं गांववार, राशि सहित संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी खेत सड़क पूर्ण हो गई है कितनी अपूर्ण है वर्ष 2020-2021 में कितनी सड़कों के प्रस्ताव आए है कितने स्वीकृत किये गए हैं कितने शेष है ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) जिन सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी गुणवत्ता की जाँच किन-किन अधिकारी द्वारा की गई कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र किन-किन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले के बड़नगर विकासखंड में मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर व खेत सड़क उपयोजना से वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में कोई भी ग्रेवल सड़क कार्य स्वीकृत नहीं है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत 01 खेत सड़क का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 27 सड़कों का कार्य प्रगतिरत होकर अपूर्ण है। वर्ष 2020-2021 में कुल 76 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुये है, जिनमें से 28 स्वीकृत किये गये हैं। 48 शेष है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (घ) पूर्ण हुयी सड़कों की गुणवत्ता की जाँच संबंधित जनपद पंचायत के उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा की गई। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर से जारी किये गये। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 2 अनुसार है।
मुख्य मार्गों को राज्यमार्ग घोषित किया जाना
[लोक निर्माण]
3. ( क्र. 347 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन मुख्य जिला मार्गों को राज्यमार्ग (एस.एच.) घोषित किया वर्तमान में उक्त मार्गों की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कौन कर रहा है? (ख) वर्ष 2016-17 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन ग्रामीण मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित किया गया वर्तमान में उक्त जिला मार्ग की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कौन कर रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के मार्गों के निर्माण हेतु उक्त अवधि में राज्य सरकार ने ए.डी.बी. एवं अन्य संस्थाओं से राशि प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही एवं प्रयास किये? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में स्वीकृत किन-किन मार्गों की निविदायें कब-कब आमंत्रिक की गई उक्त कार्य कब से प्रारंभ होंगे किन-किन कार्यों की निविदायें क्यों आमंत्रित नहीं की गई कारण बतायें तथा कब तक निविदायें आमंत्रित की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ''अ-1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं ''ब-1'' अनुसार है। (ग) अन्य संस्थाओं व बाह्य वित्त पोषित परियोजना से राशि प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'' एवं ''ब-1'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ-1'', ''ब'' एवं ''ब-1'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 348 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें रायसेन जिले में उक्त निर्देशों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है? (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितने आवास पूर्ण हो गये हैं संख्या बतावें। उनमें से कितने हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया। इसके लिये कौन-कौन दोषी है? (ग) फरवरी 2021 की स्थिति में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितने आवास के हितग्राहियों को तीसरी किश्त का भुगतान हो गया है। संख्या बतावें। उनमें से कितने हितग्राहियों को शासन के निर्देश अनुरूप मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया, इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (घ) फरवरी 2021 की स्थिति में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितने आवास के हितग्राहियों को द्वितीय किश्त का भुगतान हो गया है। संख्या बतावें। उनमें से किन-किन हितग्राहियों को शासन के निर्देश अनुरूप मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया, इसके लिए कौन दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिले में उक्त निर्देशों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। 338 हितग्राहियों को मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आवास एवं अन्य कार्यों पर 100 दिवस का कार्य पूर्ण होने के कारण एवं दिनांक 30.01.2021 से मनरेगा योजना के नोडल खाते में मजदूरी की राशि उपलब्ध न होने से हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। 378 हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष में आवास एवं अन्य कार्यों पर 100 दिवस का कार्य पूर्ण होने के कारण एवं दिनांक 30.01.2021 से मनरेगा योजना के नोडल खाते में मजदूरी की राशि उपलब्ध न होने से हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। 150 हितग्राहियों द्वारा कराये गए निर्माण कार्य अनुसार मस्टर रोल जारी कर भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भर्ती में की गई अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 767 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र के अंतर्गत भर्ती हेतु किस एजेंसी संस्था को अधिकृत किया गया है? इस संस्था द्वारा बैतूल जिले में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक वर्तमान में कुल कितने पदों के लिये भर्ती की गई है एवं कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? भर्ती के लिये क्या चयन प्रक्रिया/मापदण्ड अपनाए गये हैं? (ख) चयनित किये गये उम्मीदवारों को कितना-कितना वेतन/मानदेय किस माध्यम से दिया जा रहा है? क्या उक्त राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित भर्ती एजेंसी/आउटसोर्स संस्था द्वारा प्रतिमाह अवैध रूप से राशि की वसूली की जा रही है? क्या उम्मीदवारों के चयन के समय आउटसोर्स संस्था द्वारा उनसे अवैध रूप से भारी राशि की वसूली की जा रही है? (घ) क्या उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से इ.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. का कटौत्रा नियमित रूप से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो अब तक उक्त दोनों मद में किस-किस कर्मचारी के खाते में कितनी-कितनी राशि का कटौत्रा किया गया है? प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) CSC-SPV (ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) को अधिकृत किया गया है। बैतूल जिले में 01 जिला समन्वयक, 10 जनपद समन्वयक एवं 99 VLE इस प्रकार कुल 110 पदों पर भर्ती की गई है। जिले में कोई पद रिक्त नहीं है। भर्ती के लिये चयन हेतु एन.आर.एल.एम. सखियों को प्रथक प्राथमिकता दी गई है, यदि सखी कम्प्यूटर कार्यों में सक्षम नहीं है, तो द्वितीय प्राथमिकता CSC-VLE को दी जाती है, जिनके पास CSC-ID है। (ख) चयनित किये गये उम्मीदवारों में जिला समन्वयक को रू. 21,000/- से 25,000/- जनपद समन्वय को रू. 15,000/- से 17,000/- एवं VLE को रू. से 4,000/- से 6,000/- के मध्य उनकी कार्यक्षमता एवं उपस्थिति के आधार पर अधिकृत एजेंसी द्वारा वेतन/मानदेय संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर करने का प्रावधान है। उक्त राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में जमा किये जाने हेतु CSC-SPV (ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) अधिकृत है, ग्राम स्तरीय VLE को अभी तक वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। भर्तिया पूर्णरूप से नि:शुल्क है। (घ) अधिकृत एजेंसी CSC-SPV (ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) द्वारा किसी भी कर्मचारी के वेतन से ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. का कटौत्रा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उक्त सभी कर्मचारी ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. कटौत्रा के दायरे अंतर्गत नहीं आते है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 1565 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतों के समस्त किसानों को मनरेगा की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के विधान सभा सौसर अंतर्गत कई ऐसे किसान हैं जो कि रहते किसी पंचायत में और खेती किसी अन्य पंचायत में होने के कारण इन किसानों को खेती के लिये मनरेगा योजना का लाभ जैसे कपिलधारा मेड बंधान जैसी अन्य योजनाओं का लाभ निवासरत पंचायत से अन्य पंचायत में खेती होने के कारण नहीं मिल पाता क्यों? (ग) क्या ऐसे किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिये? (घ) ऐसे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा में पात्रता नियमों के अनुसार किसानों को लाभ दिया जा रहा है। (ख) प्रश्नांकित स्थिति में हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ हेतु म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्रमांक 1376 दिनांक 08.02.2012 में उल्लेख अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वार्षिक लेबर बजट की सीमा के अंदर महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के तहत पात्रता होने पर नियमानुसार निर्धारित प्राथमिकता के आधार पात्र हितग्राहियों को उनकी जमीन पर हितग्राही मूलक योजनाओं लाभ दिया जा रहा है। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
विभागीय जाँच के संबंध में जानकारी
[लोक निर्माण]
7. ( क्र. 1587 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच चल रही है? पदनाम, पदस्थ संस्था विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों का क्रमांक/दिनांक की जानकारी देवें। (ख) विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान है शासनादेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवें एवं विभाग जाँचकर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुबंधित वाहन की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
8. ( क्र. 1589 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कार्यालय बड़वानी एवं विकासखण्ड मुख्यालय के कार्यालयों में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार अनुबंधित वाहनों की जानकारी वर्षवार, कार्यालयवार, वाहन नंबर सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक से विभाग द्वारा जारी विभागीय नीति नियम, निर्देशों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में अनुबंधित वाहनों के संबंध में कार्यालय द्वारा जारी प्रकाशित विज्ञप्ति की कार्यालयीन प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्षवार, वाहनवार, कार्यालयवार अनुबंधित वाहनों के भुगतान की जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) में अनुबधित वाहनों में से कमर्शियल उपयोग के कितने वाहन थे एवं निजी उपयोग के कितने वाहन थे। बिना टेण्डर के कितने वाहन अनुबंधित किए गए उनकी जानकारी देवें एवं नियम विरूद्ध वाहन अनुबंधित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभागीय जाँच के संबंध में जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
9. ( क्र. 1590 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में विभाग के कुल कितने अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच चल रही है व पदनाम, पदस्थ संस्था विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों के क्रमांक, दिनांक सहित विवरण देवें। (ख) विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान है शासनादेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवें एवं विभाग जाँचकर्ताओं की विरूध्द क्या कार्यवाही कर रहा है, कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत 01 अधिकारी श्री प्रकाश सिंह चौहान, तत्कालीन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला अलीराजपुर (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ-01-01-2016 नौ दिनांक 24.02.2016 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित है (ख) म.प्र. साप्रवि के पत्र क्रं. 486-एफ 708/49/3/90 दिनांक 22-23 अगस्त 1990 एवं पत्र क्र. सी-6-3-2009-3-एक दिनांक 22.10.2009 में वर्णित आदेशों के तहत् 01 वर्ष में विभागीय जाँच पूर्ण किए जाने के प्रावधान है, साप्रवि के आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री प्रकाश सिंह चौहान, तत्कालीन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के विरूद्ध उनकी सेवानिवृत्ति के 02 वर्ष पश्चात शासन के आदेश क्रं. एफ 1-1-2016-नौ दिनांक 16.03.2018 द्वारा जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। मार्च 2018 के पश्चात कार्यालय में कार्य की अधिकता व इसके पश्चात कोविड-19 के चलते समय-सीमा में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। इस कारण जांचकर्ता व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिकारी/कर्मचारियों की संलग्नीकरण की नीति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र.
1938 ) श्री
कुँवर विक्रम
सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
सामान्य
प्रशासन
विभाग में
कर्मचारियों/अधिकारियों
के संलग्नीकरण
हेतु कोई नीति
तैयार की गई है? यदि
हाँ, तो
नीति क्या है? स्पष्ट
करें। (ख) छतरपुर
जिले के
पंचायत एवं
ग्रामीण
विकास विभाग
में संलग्न
किये गये
अधिकारियों/कर्मचारियो
की सूची उपलब्ध
कराई जावे। (ग) प्रश्नांश
(ख) अनुसार
संलग्न
अधिकारी
कर्मचारियों
के आदेश किस
अधिकारी द्वारा
किये गये? विभागवार
अधिकारी का
नाम उपलब्ध
करावें। (घ) उपरोक्तानुसार
नियम विरूद्ध
संलग्न
अधिकारी/कर्मचारी
को कब तक उनके
मूल विभाग हेतु
मुक्त किया
जावेगा एवं
नियम विरूद्ध
कार्यवाही करने
वाले
अधिकारियों
के विरूद्ध कब
तक और क्या
कार्यवाही की
जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) संलग्नीकरण
के संबंध में
कार्मिक, प्रशासनिक
सुधार एवं
प्रशिक्षण
विभाग के निर्देश
एवं सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
जारी
स्थानांतरण
नीति वर्ष 2019-20 की
प्रति पुस्तकालय में
रखे
परिशिष्ट के प्रपत्र
''1'' अनुसार। (ख) एवं
(ग) पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''2'' अनुसार। (घ) नगरीय
निकाय एवं
त्रिस्तरीय
पंचायत आम
निर्वाचन 2021 को
दृष्टिगत
रखते हुए
अधिकारी/कर्मचारियों
का
संलग्नीकरण
किया गया है। उक्त
कार्य संपन्न
हो जाने के
उपरांत संलग्न
अधिकारी/कर्मचारियों
को उनके मूल
विभाग/पद पर
अनिवार्यतः
वापिस किया
जावेगा। तदानुसार
संबंधित
अधिकारियों
के विरूद्ध कार्यवाही
किये जाने का
कोई प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
हितग्राही मूलक योजनाओं में आवंटित लक्ष्य एवं पूर्ति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
11. ( क्र. 2208 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितना-कितना आवंटन एवं लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है। आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के कितने हितग्राही लाभांवित किये गये जिलेवार, योजनावार, घटकवार संख्यात्मक सूचीमय भौतिक एवं वित्तीय पूर्ति के उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) नीमच जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग हेतु कितना-कितना लक्ष्य आवंटित किया गया तथा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध कितने हितग्राही लाभांवित किये गये, योजनावार घटकवार लाभांवित हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में क्या नीमच जिले को प्रश्नाधीन अवधि में सामान्य वर्ग के किसानों को लाभांवित किये जाने हेतु नश्वर उत्पाद (प्याज) फलपौध उत्पादन राज्य योजना में कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये गये हैं? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में क्या शासन वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के किसानों को लाभांवित करने के उदेश्य से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नांश में वर्णित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य वर्ग में पर्याप्त आवंटन न होने से नीमच जिले को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये। (घ) वर्ष 2020-21 हेतु प्याज भण्डार गृह निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2020-21 में राज्य पौषित फल-पौध रोपण योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को आवंटित राशि में से वर्ष 2018-19 के लंबित भुगतान एवं अनुरक्षण की राशि पर व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में लंबित एवं अनुरक्षण के व्यय के उपरान्त आवंटन उपलब्ध न होने से किसी भी जिले को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये हैं।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रदाय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 2301 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला पंचायत रायसेन को वित्तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा किस-किस मद अन्तर्गत कितनी राशि का किस व्यक्ति/संस्थान को भुगतान की गई? (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में विधान सभा क्षेत्र सिलवानी अन्तर्गत कितने परिवार शौचालय विहीन है उनके लिए शौचालय निर्माण कब तक करवाया जायेगा? (ग) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-2020 तक की अवधि में रायसेन जिले में विधान सभा क्षेत्र सिलवानी अन्तर्गत निर्मित कितने शौचालय क्षतिग्रस्त हो गये है तथा क्यों? शौचालय निर्माण में अनियमितताओं के संबंधित में उक्त अवधि में किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई? (घ) उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। किन-किन शिकायतों का अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है, शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय निर्माण कार्य अप्रैल-मई 2021 तक कराने का प्रयास किया जावेगा। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है।
रायसेन जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 2302 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एस.ई.सी.सी. 2011 की सूची में रायसेन जिले में कितने आवासहीन एवं कच्चें मकान के हितग्राहियों के नाम है उनमे से फरवरी 2021 की स्थिति में कितने हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो गये शेष हितग्राहियों के कब तक स्वीकृत होंगे। (ख) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में कितने आवासहीनों के नाम जोड़े गये जनपद पंचायतवार संख्या बताये उनको कब तक आवास हेतु राशि दी जायेगी। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में जिन आवासहीनों के नाम नहीं है उनके नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया है तथा उनके कब तक नाम जोड़े जायेंगे। (घ) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी आवासहीन एवं कच्चे मकान वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कब तक आवास हेतु राशि दी जायेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है, शेष हितग्राहियों को भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर लाभांवित किया जायेगा। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) भारत सरकार के आवास प्लस एप के माध्यम से नाम जोड़े गए। आवास प्लस एप भारत सरकार द्वारा पुन: खोले जाने पर शेष नाम जोड़े जा सकेंगे। (घ) सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 की सूची में शेष रहे पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर तथा आवास प्लस एप के माध्यम से जुड़े परिवारों को भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( क्र. 2340 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील मुलताई एवं प्रभात पट्टन में वर्ष 2018-19 की खरीफ फसल की बीमा राशि का भुगतान कितने किसानों को कितनी राशि का किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के लिए तहसील मुलताई एवं प्रभात पट्टन के कुछ किसान बीमा राशि पाने से वंचित रह गए हैं यदि हाँ, तो क्यों एवं कितने, इन्हें कब तक बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा? (ग) ग्राम सोनेगांव तहसीन मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 65 के किसानों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के लिए क्या बीमा राशि का भुगतान किया गया है यदि हाँ, तो कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है यदि नहीं, तो क्यों एवं इन किसानों को बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय राशि में अनियमितता के खिलाफ प्रस्ताव/कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 2713 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला एवं कटनी जिले की किन-किन जनपद पंचायतों द्वारा 01 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने सरपंच/सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि का गबन करने या अनियमितता बरतने संबंधी प्रकरण कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजे गये है? (ख) भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? विलंब का कारण बतावें एवं विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। कार्यवाही में विलंब के लिए दोषी कौन हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्डला जिले में किसी भी जनपद पंचायत से 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक सरपंच/सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि का गबन या अनियमितता बरतने संबंधी प्रकरण में कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव जिला पंचायत मण्डला को नहीं भेजा गया है एवं कटनी जिले के अन्तर्गत 06 जनपद पंचायतों के द्वारा 28 ग्राम पंचायतों के 16 सरपंच, 24 सचिव एवं 09 रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि गबन करने या अनियमिततायें बरतने के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत कटनी को प्राप्त हुये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मण्डला जिले में कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है एवं कटनी जिले में की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार संशोधित विज्ञापन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
16. ( क्र. 3232 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विद्यालय ग्वालियर अन्तर्गत 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कृषि महाविद्यालय खण्डवा में विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? क्या विज्ञापन में रोस्टर अनुसार पद विज्ञापित किये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? शासन स्तर से विज्ञापित पदों की अनयिमितता के संबंध में कोई जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन एवं विज्ञापन की प्रति सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विज्ञापित पदों के जाँच प्रतिवेदन में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? उनके नाम पद सहित जानकारी देवें। क्या जाँच प्रतिवेदन में दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि महाविद्यालय खण्डवा में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रखने के लिए विभिन्न पदों का पुन: संशोधित विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा? (घ) क्या कृषि महाविद्यालय खण्डवा में शैक्षणिक स्टाफ नहीं होने के कारण छात्र-छात्रों की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में है? यदि हाँ, तो उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इंदौर-इच्छापुर खस्ताहाल मार्ग की अद्यतन स्थिति
[लोक निर्माण]
17. ( क्र. 3339 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर इच्छापुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? क्या यह लो.नि वि. का मार्ग है। यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा? (ख) कार्य आरंभ होने तक रख-रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है? क्या राज्य सरकार द्वारा इस मार्ग की मरम्मत एवं रख-रखाव पर लाखों रुपये स्वीकृत किये गये है? जिसकी कार्य एजेंसी एम.पी.आर.डी.सी. है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इस मार्ग की मरम्मत में गंभीर लापरवाही बरती गई है? प्रश्न दिनांक तक खण्डवा से बड़वाह के बीच सैकड़ों बड़े-बड़े गड्ढे आज भी विद्यमान है? जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ हो रही है? (घ) क्या लगभग 200 कि.मी. की मार्ग मरम्मत पर एम.पी.आर.डी.सी. के अधिकारियों की लापरवाही एवं निष्क्रियता के कारण कार्य में अत्यधिक विलंब हो रहा है? जिसका खामियाजा आम जनता, यात्रियों एवं बस मालिकों को उठाना पड़ रहा है? (ड.) यदि हाँ, तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, वर्तमान में मार्ग एन.एच.ए.आई. को हस्तांतरित। एन.एच.ए.आई. से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में कि.मी. 104 से कि.मी. 203.6 तक कुल लंबाई 99.6 कि.मी. में डामरीकृत सतह को छोड़कर शेष संपूर्ण मार्ग के रख-रखाव की जिम्मेदारी एन.एच.ए.आई. की है। जी हाँ, एन.एच.ए.आई. को सौंपे जाने के पूर्व व्यय किया गया है। जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी नहीं, खण्डवा से बड़वाह के बीच सैकड़ों बड़े गड्ढे नहीं है, मार्ग पर गड्ढों को बारिश के उपरांत म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा भर दिया गया था। नये होने वाले गड्ढों को निरंतर भरा जा रहा है। दुर्घटनाओं का कारण पृथक-पृथक विभिन्न है। (घ) जी नहीं, मार्ग पर हो रहे गड्ढे को निरंतर भरा जा रहा है एवं आम जनता को सुगम यातायात उपलब्ध हो रहा है। (ड.) शेष का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।
सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग की जांच
[लोक निर्माण]
18. ( क्र. 3394 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की कटनी से उमरिया रोड़ निर्माण का कार्य एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल द्वारा कलथिया ग्रुप से करवाया गया है और कटनी-उमरिया सड़क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी-उमरिया सड़क निर्माण में किलोमीटर 18/8 से लेकर किलोमीटर 54/10 तक निर्माण कार्य घटिया स्तर का है एवं निर्माण कार्य में अनुमति अनुसार सामग्री का उपयोग नहीं होने से सड़क में मेजर क्रेक हो गए हैं। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) की जाँच उच्च अधिकारियों द्वारा क्या करायी जावेगी एवं कब तक समय-सीमा बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) जी नहीं, मार्ग के किमी 18/8 से किमी 54/10 तक के साथ पूरे मार्ग का निर्माण कार्य में अनुमति अनुसार सामग्री का ही उपयोग किया गया है, कुछ स्थानों पर स्थलीय परिस्थिति के कारण क्रेक परिलक्षित हुये है, जिन्हें ठेकेदार द्वारा सुधारा जा रहा है। (ग) चूंकि ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है, अत: जाँच की आवश्यकता नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थाईकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 3490 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंयायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक/पं.रा./एफ1/2018/8254, भोपाल दिनांक 08.06.2018 द्वारा जिला पंचायत/जनपद पंचायत हेतु आदर्श सेटअप तैयार किये जाने हेतु समिति बनाई जाकर सेटअप लागू किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया था, उक्त सेटअप लागू करने में क्या कार्यवाही की गई? कब तक सेटअप लागू कर दिया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला/जनपद पंचायतों में पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर कर्मचारी जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, भृत्य आदि को उक्त सेटअप अथवा जनपद पंचायतों में रिक्त नियमित पदों में स्थाईकरण की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त कर्मचारियों का स्थाईकरण किया जावेगा? (ग) विभाग अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसे कम्प्यूटर आपरेटर, भृत्य आदि को कितने वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थाई किये जाने की पात्रता होती है। विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि उक्त पात्रता अवधि की सेवा दे चुके है? (घ) क्या उक्त कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती संबंधी लाभ दिया जा रहा है यदि नहीं, तो क्यों जबकि शासन द्वारा प्राईवेट फर्म/कम्पनियों तक में कार्यरत कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती के निर्देश हैं? इससे संबंधित आदेश कब तक प्रसारित कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, पंचायत राज संचालनालय के उक्त पत्र द्वारा आदर्श सेटअप प्रारूप तैयार कर समिति के सुझाव हेतु लेख किया गया था। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं, ऐसी कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकरण किये जाने संबंधी विभागीय प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) महत्वपूर्ण योजनाओं में अतिआवश्यक कार्य होने पर अस्थाई तौर पर कलेक्टर दर पर कार्य लिये जाने के कारण ईपीएफ कटौत्रे का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधूरे मार्ग का निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 3549 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत पड़री से ग्राम पंचायत डोल पहुंच मार्ग क्या लो.नि.वि. का मार्ग है। यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 06 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अधूरा है? यदि हाँ, तो क्या विभाग के द्वारा उक्त मार्ग के छूटे हुए हिस्से को निर्मित कराने हेतु पुनः कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग को पूर्ण कराने में आ रही समस्या को विभाग द्वारा समाधान कराने का कोई प्रयास पिछले 06 वर्षों में क्यों नहीं किया गया? क्या उक्त मार्ग निर्माण पूर्ण न हो पाने में जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस प्रदाय किया गया? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) यह कि उक्त बहुप्रतीक्षित मार्ग का निर्माण विभाग के द्वारा कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। भू-अर्जन की राशि अधिक होने से कार्य डी-सेक्शन करवाने की कार्यवाही की जा रही है। (ख) पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपये 444.59 लाख का तैयार किया गया है, इस कार्य में भू-अर्जन की लागत रुपये 177.86 लाख है, जो प्रशासकीय स्वीकृति का 52.75% है। शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भू-अर्जन की राशि अधिक होने के कारण कार्य का अनुबंध धारा-27.4 में समाप्त किया गया है तथा डी-सेक्शन की कार्यवाही की जा रही है। जी नहीं। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
क्योंटी-शाहपुर पहुँच मार्ग के बहुप्रतीक्षित निर्माण
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 3553 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिलांतर्गत बैकुण्ठपुर से शाहपुर-क्योंटी पहुंच मार्ग लो.नि.वि. का कार्य है तथा निर्माण के विषय में लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद मार्ग का निर्माण नहीं कराये जाने का क्या कारण रहा है? (ख) विषयांकित मार्ग का निर्माण पूर्व में विभाग के द्वारा किस सत्र में कराया गया था? मार्ग के निर्माण कराने हेतु किस एजेंसी को अधिकृत किया गया था? इस मार्ग के निर्माण उपरांत संविदाकार के द्वारा किस अवधि तक गारंटी दी गई थी? (ग) क्या विभाग के द्वारा विषयांकित मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में मार्ग विभाग की किसी भी योजना में शामिल/प्रस्तावित न होने के कारण। (ख) विषयांकित मार्ग का निर्माण वर्ष 2007-2008 में कराया गया था। मेसर्स शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी ए-5 सिरमौर जिला रीवा। कार्य पूर्णता से तीन वर्ष अर्थात दिनांक 30.03.2011 तक। (ग) मार्ग वर्तमान में किसी भी योजना में शामिल/प्रस्तावित न होने के कारण पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न नहीं उठता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्र हितग्राहीयों को अपात्र करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 4165 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक 2011 सर्वे सूची में नाम होने के बाद भी आवास योजना के लाभ से वंचित किया गया था? परन्तु पुनः जाँच कराई जाकर जाँच उपरांत प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना का लाभ दिया? वर्ष 2019-20, 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभावार, ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार, पूर्व में निरस्त करने का कारण तथा जाँच उपरांत पुनः जोडने के कारण की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या हितग्राहियों को जाँच उपरांत पुनः प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ देने पर पूर्व में आवास योजना के लाभ से वंचित रखने वाले जाँच अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत एस.ई.सी. 2011 की जनगणना में पात्र हितग्राही परन्तु जाँच करने वाले सक्षम अधिकारी के द्वारा अपात्र किये गये ऐसे पात्र हितग्राहीयों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवास योजना के अंतर्गत लाभांवित किया जा चुका है।
सड़कों की मरम्मत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 4455 ) श्री विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सतना जिले के रामपुर बाघेलान एवं अमरपाटन विधानसभा की कौन-कौन सही सड़कें गारंटी पीरियड़ में हैं? उनकी गारंटी अवधि कब तक है। सूची उपलब्ध करायें? (ख) उक्त सड़कों के रख-रखाब एवं मरम्मत में विगत तीन वषों में किन-किन सड़कों पर संधारण कार्य करवाये गये हैं? एवं कितनी राशि व्यय की गई है? मार्गवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार की सड़कों में से किन-किन सड़कों पर गड्ढा होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है? उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कि किन-किन सड़कों का कब-कब इकाई के अधिकारियों के अतिरिक्त किस-किस अधिकारियों ने निरीक्षण किया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) किसी भी सड़क पर गड्ढ़ा होने से आवागमन में असुविधा नहीं हुई है। उक्त सड़कों का मरम्मत विभाग के अधिकारियों द्वारा संविदाकार से समय-समय पर सतत् पूर्ण कराया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
फूड पार्क की स्थापना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
24. ( क्र. 4573 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में औद्योगिकीकरण के विकास हेतु फूड पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या सागर जिले में कृषि उत्पाद गेहूँ, चना, प्याज, लहसुन, अदरक, वन उपज आदि का पर्याप्त उत्पादन होता है? यदि शासन द्वारा फूड पार्क बनाया जाता है, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं इन उद्योगों पर पूँजी निवेश होने से शासन को भी राजस्व प्राप्त होगा यदि हाँ, तो कृषकों की मार्केटिंग सुविधा आदि को देखते हुये सागर जिले में औद्योगिकीकरण के विकास एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु फूड पार्क की स्थापना करेगा तथा कब तक?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। विभाग के अंतर्गत सागर जिले में औद्योगीकरण के विकास हेतु फूड पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। सागर जिले के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगवां विकसित किया गया है। इसमें खाद्यान्न से संबंधित इच्छुक निवेशकों के लिये उद्योग स्थापना हेतु विकसित भूखण्ड उपलब्ध है।
जय किसान ऋण माफी योजना के किसानों की जानकारी देना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( क्र. 4600 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया तहसील में जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत कुल कितने किसानों का ऋण माफ हुआ और कुल कितनी राशि माफ हुई? प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज की अलग अलग जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौनसी राष्ट्रीयकृत और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कुल कितने किसानों का ऋण माफ हुआ और कितनी राशि माफ हुई? कुल कितने किसानों के खाते ओवरड्यू और डिफाल्टर माफ हुये और कुल कितनी राशि के माफ हुये? (ग) प्रश्नांश (ख) के बैंकों के ओवरड्यू और डिफाल्टर खाते धारक किसानों के कर्ज माफ होने के पश्चात कुल कितने किसानों को नया ऋण दिया गया और कितनी राशि का दिया गया? किसान संख्यावार, ग्रामवार बतावें। (घ) घट्टिया तहसील में कुल कितने ड्यू, ओवरड्यू और डिफाल्टर किसानों का कुल कितनी राशि का ऋण माफ हुआ? इन किसानों के खातों की संख्या एवं राशि उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फसल बीमा से वंचित कृषकों को फसल बीमा के लाभ का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
26. ( क्र. 4601 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उज्जैन जिले में कुल कितने कृषकों को उनकी रबी और खरीफ फसल नष्ट होने पर बीमा राशि का भुगतान किया? कितने कृषकों ने ऋणि व अऋणि फसल बीमा कराया? कितने कृषकों को फसल बीमा करवाने के पश्चात् भी फसल बीमा क्यों नहीं दिया गया? बैंकवार बतावें। (ख) आधार अपडेट नहीं होने की दशा में कुल कितने कृषकों को फसल बीमा प्रीमियम जमा होने के बाद भी फसल बीमा नहीं मिला? आधार अपडेट करना किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी गलती से कृषकों को फसल बीमा नहीं मिला उस पर शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? (ग) कितने कृषकों को फसल बीमा करवाने के पश्चात भी फसल बीमा नहीं मिला उन सभी को फसल बीमा कब तक मिल जाएगा? इस दिशा में अधिकारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज, फल-फूल व आदान सामग्री का क्रय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
27. ( क्र. 4706 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला जबलपुर को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनामद में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज फल-फूल के पौधे कहां-कहां से किस दर पर कितनी मात्रा में कितनी राशि के क्रय किये गये। किन-किन कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्थाएं, एजेंसियों ने कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये है। इन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, फल-फूल पौधों का सत्यापन कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। वर्षवार बतायें। इसकी जाँच सत्यापन कब-कब किसने किया है? बतलावें। तहसीलवार जानकारी दें। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से केवल राज्य पोषित वाड़ी किचिन गार्डन योजना में ही हितग्राही किसानों को नि:शुल्क सब्जी पैकेट का वितरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। नि:शुल्क वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खैल मैदान बनाया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 4712 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में खेल परिसर अथवा खेल मैदान की व्यवस्था है? (ख) यदि नहीं, तो कितनी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान नहीं हैं? (ग) कब तक सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाये जा सकेंगे? (घ) क्या सभी ग्राम पंचायतों के मैदानों में सभी खेल सामग्री उपलब्ध रहेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में खेल परिसर अथवा खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। (ख) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतों में खेल परिसर/खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। (ग) खेल परिसर/खेल मैदान हेतु पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर खेल परिसर/खेल मैदान बनाये जा सकेंगे। (घ) शासन स्तर से सामग्री प्राप्त होने पर सभी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री उपलब्ध रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के प्राकृतिक स्त्रोत का रख-रखाव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 4970 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के प्राकृतिक स्त्रोत तथा कुंआ, तालाब, बावड़ियों के रख-रखाव न होने के कारण जल स्तर कम हो रहा है? (ख) क्या इन प्राकृतिक स्त्रोतों की जल क्षमता बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जावेंगी? (ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे प्राकृतिक स्त्रोत चिन्हित कर योजना बनाई जायेंगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक स्त्रोत तथा कुंआ, तालाब, बावड़ियों में जल स्तर कम होने का कारण केवल इनका रख-रखाव न होकर वर्षा में कमी, अत्यधिक दोहन एवं वनो की कटाई आदि भी है। जिला पंचायत जबलपुर को प्राकृतिक स्त्रोत तथा कुंआ, तालाब, बावड़ियों के रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। (ख) विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.12.2020 मनरेगा अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्यों के रखरखाव ''ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना'' के क्रियान्वयन बावत निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वीकृत लेबर बजट अनुसार सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किया जाकर कार्य कराये जाने हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत स्वतंत्र हैं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के पुल का संरक्षण तथा नये पुल की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 5056 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग श्योपुर से सवाईमाधोपुर को जोड़ने वाले चम्बल दाहिनी मुख्य नहर पर बने पुल (सलापुरा-श्योपुर) को विभागीय गाइड लाईन अनुसार इस पुल को किस दिनांक तक उपयोग के योग्य माना गया है? (ख) क्या उक्त पुल की चौड़ाई कम होने तथा शहर के मध्य होने से अक्सर भारी वाहन गुजरने से जाम लगने की एवं दुर्घटना घटित होने की स्थिति बनी रहती है? (ग) क्या राजमार्ग के उक्त पुल से भारी माल वाहन गुजरते है, जिससे पुल की रेलिंग टूट चुकी है? पुल क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है? (घ) उक्त नहर पुल के अचानक क्षतिग्रस्त होकर कोई अप्रिय घटना घटित होने तथा मार्ग अवरूद्ध हो जाने की दशा में कौन जिम्मेदार होगा? यात्रियों के लिये वैकल्पिक मार्ग की क्या व्यवस्था होगी? (ड.) क्या लोक निर्माण विभाग व्यापक जनहित में इस मार्ग पर चम्बल नहर पर नया पुल स्वीकृत कर पुल निर्माण का कार्य आरंभ करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पुल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व किया गया था। वर्तमान में पुल उपयोग योग्य है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, पुल की टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत कर दी है। वर्तमान में ऐसी स्थिति प्रतीत नहीं होती है। (घ) वर्तमान में ऐसी स्थिति प्रतीत नहीं होती, अतः उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उक्त मार्ग पर चौड़ीकरण एवं उन्नयन के डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है। श्योपुर के शहरी भाग में बायपास प्रस्तावित है, जिसमें पृथक से पुल निर्माण प्रस्तावित है। अतः उक्त स्थल पर नया पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कृषकों को विभिन्न योजनाओं पर अनुदान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
31. ( क्र. 5080 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत तहसील विदिशा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत वर्ष 2014 से 31.01.2021 तक की अवधि में किसान कल्याणकारी विभागीय योजनाओं से कितने कृषकों को अनुदान योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया? कृषक संख्यावार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के क्रम में लाभ प्रदान किये जाने वाली योजनाओं के अनुदान का लाभ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेने की पात्रता है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के क्रम में है, तो विदिशा के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन एवं उनकी धर्मपत्नि के नाम पर किन-किन कृषक अनुदान योजनाओं का लाभ दिया गया? क्या उनके द्वारा पोली हाउस, ग्रीन हाउस एवं अन्य योजनाओं के लिये अनुदान प्राप्त किया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त पोली/ग्रीन हाउस वर्तमान में उक्त जनप्रतिनिधी एवं उनकी धर्मपत्नि की भूमि पर स्थित है? यदि नहीं, तो क्या विभाग धोखाधड़ी से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में R.B.C. Act 6/4 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर अनुदान की वसूली हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों को जिला कोषालय से वेतन का भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
32. ( क्र. 5081 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विदिशा स्थित एस.ए.टी.आई डिग्री महाविद्यालय एवं एस.ए.टी.आई पॉलीटेक्निक कॉलेज विदिशा में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर चयनित अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन नियमित रूप से भुगतान नहीं किये जाने से संस्था में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो शासन उक्त संस्था में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के हित में शासकीय महाविद्यालयों के समान जिला कोषालय विदिशा के माध्यम से प्रति माह नियमित वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था को शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित अनुदान उपलब्ध कराया जाता है इसलिए शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) इन अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमला संस्था की सोसायटी द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
खाद विक्रेताओं द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 5101 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने उर्वरक लायसेंस जारी किये गए फर्म का नाम सहित विववरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) की खुदरा फार्मों द्वारा सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक डी.एम.ओ. (जिला विपणन अधिकारी कटनी) अथवा कम्पनी से कितनी यूरिया प्राप्त की गई? उक्त यूरिया विक्रय हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश/मापदण्ड थे, उसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या कटनी जिले के खाद विक्रेताओं द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर जिन कृषकों को विक्रय करना बताया है, उन कृषकों ने यूरिया नहीं खरीदी, कृषकों को रसीद भी नहीं दी गई तथा जिसके पास जमीन नहीं है उनको भी विक्रय किया है। इस संबंध में श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) निवासी रचना नगर कटनी द्वारा दिनांक 15.02.2020 को कलेक्टर कटनी को शिकायत की गई है जिसमें उक्त अनियमिताओं का उल्लेख है। उक्त संबंध में उपसंचालक कृषि द्वारा जिन खाद विक्रेताओं को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया गया है उन पर उपसंचालक कृषि के अंतिम निर्णय की प्रकरणवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क सड़क की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 5222 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग स्वीकृत कर प्रारंभ कराये जायेंगे? (ख) प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत विकासखण्ड श्योपुर में गाइड लाईन के अनुरूप तथा सी.यू.सी.पी.एल के प्राथमिकता क्रम 6,9,17,18,20,21,22,23,26,27,28,29,31,33,35,40 पर दर्ज सम्पर्क सड़क मार्गों को कब तक स्वीकृत किया जाकर कार्य प्रारंभ करायें जायेगें? समय-सीमा बतावें? (ग) क्या यह सत्य है कि जाटखेड़ा से मातासूला, मंडी लिंक रोड से नागदा एवं बड़ौदा श्योपुर मार्ग कलमूण्डा से चम्बल नहर पर सलापुरा तक सड़क सम्पर्क मार्ग आम जनता ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाय.-3 योजनांतर्गत शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वर्तमान में प्रस्ताव नहीं चाहे गये है। अतः वर्ष 2021-22 के प्रस्तावों की वर्तमान में स्वीकृति एवं प्रारंभ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ख) विकासखण्ड श्योपुर अन्तर्गत वर्ष 2020-21 (पी.एम.जी.एस.वाय.-3 बैच-2) के प्रस्तावों में सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संखया 20 तक की पात्र सड़कों को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। (1) प्रश्न में वर्णित सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 9 एवं 20 पर दर्ज थ्रू-रूट पात्र होने से सम्मिलित किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (2) प्रश्नानुसार सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 6, 17 एवं 18 पर दर्ज थ्रू-रूट वर्तमान में अपात्र होने से सम्मिलित नहीं किये गये है। अपात्रता का कारण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (3) प्रश्नानुसार सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 21,22,23,26,27,28,29,31,33,35,40 तक योजनान्तर्गत प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा चाहे जाने पर तत्समय प्रदत्त दिशा निर्देशो के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र सड़कों के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान स्थिति में सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। स्वीकृति हेतु निश्चित समय अवधि का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है। (ग) मण्डी लिंक रोड से नागदा (सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 6) अपात्र होने से वर्तमान प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया गया है। शेष 2 मार्ग पात्र है किन्तु शासन द्वारा आवंटित लम्बाई की सीमा में नहीं होने से वर्तमान में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है। अतः समय-सीमा का प्रश्न ही नहीं है।
ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों में उपयंत्री की भूमिका के संदर्भ में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 5259 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन सरपंचों एवं सचिव/रोजगार सहायक से निर्माण कार्यों की अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए राशि वसूल करने के आदेश जिला पंचायत, जनपद पंचायत से जारी किए गए तथा उक्त राशि में से किस-किस से कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गई तथा कितनी शेष हैं, पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वसूली आदेशों में अनियमितता के संबंध में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री भी दोषी है अथवा नहीं यदि हाँ, तो उनसे वसूली न करने का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दोषी उपयंत्री/सहायक यंत्री के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो कारण बताये।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत सतना के पारित आदेशों में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को दोषी नहीं पाये गये है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गुणवत्ताहीन एवं बिना कार्य कराए फर्जी भुगतान प्राप्त किए जाने की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 5444 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत लालपुरा विकासखण्ड लहार, जिला-भिण्ड में 01 जनवरी, 2017 से दिनांक 10 फरवरी, 2021 तक गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य तथा बिना कार्य कराए फर्जी भुगतान की शिकायतें किन-किन व्यक्तियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार जिला-भिण्ड को की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में की गई शिकायतों की जाँच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड ने अपने पत्र क्रमांक/ज.पं./पं.प्र./ 2021/725 लहार दिनांक 08.02.2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं परिशिष्ट में उल्लेखित जिन शिकायतों की जाँच पूर्ण हो चुकी है उन शिकायतों की जाँच प्रतिवेदनों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:- (1) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 18/2020-21/अ-89 (19) दिनांक 22.02.2021 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है (2) ग्राम पंचायत लालपुरा के प्रधान एवं तत्का. सचिव के विरूद्ध राशि रू. 1421362.50/- के मान से दोनों पर कुल राशि रू. 2842725/- जमा करने हेतु कारण बताओ सूचना क्रमांक 271 दिनांक 22.02.2021 जारी किया गया। (3) सुनवाई हेतु प्रथम पेशी दिनांक 05.03.2021 नियत की गई। (4) उक्त पेशी नियत दिनांक 05.03.2021 के पूर्व ही 03.03.2021 को तत्कालीन सचिव श्री राजेश गुनकर के द्वारा राशि रू. 50000/- जमा करा दिये गये है। शेष वसूली राशि जमा करने हेतु समय चाहा गया है। उक्त पेशी नियत दिनांक 05.03.2021 में श्रीमती कीर्ति दौहरे प्रधान ग्राम पंचायत लालपुरा अनुपस्थित रही है (5) न्यायालय जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 26.03.2021 को नियत की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में बेरोजगारी कम करने हेतु प्रभावी कार्य योजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
37. ( क्र. 5519 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या हैं? क्या सरकार की बेरोजगारी कम करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना हैं? (ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? अगर नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों की संख्या 3362154 है। जी हाँ। रोज़गार संचालनालय अंतर्गत जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा जॉब फेयर योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियोजकों द्वारा आवेदकों को रोज़गार हेतु चयनित किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास की सुविधा
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 5561 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? इसे कब से प्रारंभ किया गया है एवं योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के कहां-कहां के कौन-कौन से हितग्राही लाभांवित हुए? बतलावे जनपदवार, पंचायतवार, ग्रामवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित लाभांवित हितग्राहियों की सूची में किन-किन ग्रामों के हितग्राही किन कारणों से लाभांवित नहीं हुए है बतलावें? (ग) क्या जनपद पंचायत बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़खेड़ा (नीम) के ग्राम बड़खेड़ा (नीम) का 2011 के बेस लाइन सर्वे में नाम शामिल न होने के कारण 1250 की जनसंख्या वाला यह ग्राम प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित हो रहा है। (घ) यदि हाँ, तो क्या इसमें सुधार कर इस ग्राम के पात्र हितग्रहियों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदान की जावेगी? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नही? (ड.) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेस लाइन सर्वे 2011 में की सूची में से कहाँ-कहाँ के कितने नाम किन कारणों से प्रतीक्षा सूची से पृथक किए गये? ग्रामवार सूची देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) लाभांवित सूची में से किसी भी हितग्राहियों को वंचित नहीं रखा गया (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 5601 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य विभाग के इंजीनियर एवं एस.डी.ओ की निगरानी में किये जाते हैं? क्या इन कार्यों की सी.सी. जारी होने के उपरांत पुन: जाँच होने पर निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाये जाने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को ही दोषी मानते हुये उन पर कार्यवाही कर राशि की वसूली की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, यदि हाँ, तो जाँच में निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाये जाने पर, पाई गई अनियमितता में बराबर का दोषी मानते हुये, सम्बंधित इंजीनियर एवं एस.डी.ओ. पर सचिव एवं रोजगार सहायक के समान कार्यवाही कर समान राशि की वसूली क्यों नहीं की जाती है? (ग) क्या ऐसे प्रकरणों में सम्बंधित इंजीनियर एवं एस.डी.ओ. को भी दोषी मानते हुये इन पर कार्यवाही कर, समान राशि की वसूली करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं निर्माणाधीन कार्यों में जो अधिकांश कर्मचारीगण दोषी पाये जाते है, दोषियों के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं पंचायत राज अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। (ख) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित इंजीनियर एवं एस.डी.ओ. को जाँच में दोषी पाये जाने पर वसूली की कायर्वाही की जाती है। पृथक से दिशा निर्देश प्रदाय किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
40. ( क्र. 5603 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) व्यापम द्वारा 11-12 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा के वर्ग अनुसार कटआफ पॉइंट बतावें। (ख) परीक्षा में सामान्य में 150 तथा आरक्षित वर्ग में 130 से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, कक्षा 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांक, परीक्षा केन्द्र परीक्षा की दिनांक सहित सूची देवें। (ग) परीक्षा हेतु रोल नम्बर जनरेशन का फार्मूला बतावें तथा लिस्ट ऑफ एक्टिविटी की दिनांक अनुसार जानकारी दें। (घ) क्या इस परीक्षा में जमकर घोटाला हुआ हैं? प्रश्नपत्र बेचे गये हैं? परीक्षा केन्द्र पर स्कोरर की व्यवस्था हुई है? पररूपधारण का खेल हुआ है? क्या प्रावीण्य सूची के प्रथम 300 की सही अंक गलत अंक के फार्मूले से जाँच की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) इस परीक्षा हेतु एक्जाम एजेन्सी के जिस सर्वर का उपयोग किया, क्या उसकी जाँच की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में उक्त परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार/जारी नहीं किया गया है। अतएव कटऑफ बताया जाना संभव नहीं है। (ख) परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पीईबी द्वारा सॉफ्टवेयर से रोल नम्बर जनरेशन किए जाते है। परीक्षा के एक्टिविटी चार्ट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा से कराये गये कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 5605 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक अशोक नगर जनपद पंचायत क्षेत्र में मनरेगा से कितनी ग्राम पंचायतों में कितने सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है राशि सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से पंचायतवार कितने एवं कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कितने एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? (ग) यदि अपूर्ण है तो क्यों तथा कब तक इन्हें पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक अशोक नगर जनपद पंचायत क्षेत्र में 104 ग्राम पंचायतों में 1473 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है, जिनकी लागत राशि रू 9500.88 लाख है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –1 एवं 2 अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के अनुसार स्वीकृत किये गये सामुदायिक कार्यों में से 509 कार्य पूर्ण किये गये, 964 कार्य अपूर्ण है, पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत अशोकनगर अंतर्गत माह अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत सामुदायिक कार्यों में से शेष 964 अपूर्ण, नवीन स्वीकृत कार्य मनरेगा मद से सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह न होने के कारण अपूर्ण है। सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।
कृषि उपज मंडी द्वारा क्रय/विक्रय की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
42. ( क्र. 5643 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत गेहूं को, वर्ष 2020-2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र हेतु अधिसूचित कृषि उपज मान्य किया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र में कृषकों द्वारा गेहूं का विक्रय कहां और किस अधिकतम मात्रा तक किया जा सकता है? उक्त वर्गीकृत स्थलों हेतु प्रावधानिक समयावधि भी बताएंगे। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित किये गए स्थलों के अतिरिक्त, भोपाल मंडी क्षेत्र में किन्हीं अन्य स्थानों पर कृषकों द्वारा गेहूं का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2020-2021 में प्रतिबंध उल्लघंन के कितने मामले बने? उनमें की गई कार्यवाही से अवगत करवाएंगे। (ग) भोपाल जिले की करोंद स्थित कृषि उपज मंडी 15-20 फरवरी, 2021 के दरमियान कितने सौदे हुए? दिवसवार विक्रय संख्या, दिवस का न्यूनतम मूल्य, दिवस का अधिकतम मूल्य व मॉडल रेट बताएंगे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
युवाओं के रोजगार के अवसर को बंद करना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
43. ( क्र. 5644 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से ये योजनाएं बंद की गई है? (ख) इन योजना में कितने उद्यमियों ने कर्ज लिया था तथा योजनाओं को बंद करने के बाद कितने युवा उद्यमियों की कितनी राशि की सब्सीडी रोक दी गई है? (ग) सरकार द्वारा सब्सिडी रोकने के कारण कितने उद्यमी बैंकों द्वारा डिफाल्टर हो चुके है? (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कर्ज लेकर रोजगार करने वाले उद्यमियों के रोजगार बंद होने और उनके डिफाल्टर होने के लिए कौन उत्तरदायी हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। दिनांक 18/12/2020 पश्चात ऋण वितरण की कार्यवाही स्थगित की गई है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन योजनाओं का संचालन नहीं किया गया, इसलिये इस वर्ष आवेदन लेकर किसी भी उद्यमियों को कोई कर्ज नहीं दिया गया था। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी युवा उद्यमी की सब्सिडी राशि रोके जाने के आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रचार-प्रसार में व्यय राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
44. ( क्र. 5656 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के समस्त उप संचालकों को संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/एस.टी.-2/कृ.स.यो./2018/333 दिनांक 09/05/2018 के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रशासकीय मद से प्रचार-प्रसार बजट आवंटन किया गया था। (ख) यदि हाँ, तो कटनी जिले के लिए स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि किस कार्य में खर्च की गई थी। कार्यवार राशिवार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में जो राशि जिस प्रचार-प्रसार सामग्री में व्यय की गई है वह सामग्री किस आदेश से किस प्रक्रिया से क्रय की गई क्या उसके लिए भण्डार क्रय नियम के तहत निविदा निकाली गई थी यदि नहीं, तो नियमों का उल्लंघन कर सामग्री क्यों खरीदी गई। इसके लिए कौन उत्तरदायी है उसका नाम बताएं। (घ) प्रचार-प्रसार हेतु जो सामग्री क्रय की गई वह सामग्री कब और किसको इश्यू की गई? (ड.) नैमैतिक व्यय में कौन-कौन से कार्य आते है बताएं तथा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति नैमैत्तिक व्यय किस-किस कार्य में किया गया है। कार्यवार, राशिवार विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तकनीकी संभागों में निर्माण सामग्री के उपयोग की जाँच
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
45. ( क्र. 5657 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डी बोर्ड ने तकनीकी संभागों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की जाँच के लिये प्रयोगशालाये स्थापित की है यदि हाँ, तो तकनीकी संभाग का नाम, प्रयोगशाला स्थापना दिनांक उपकरण/सामग्री का नाम, संख्या क्रय दिनांक, उपकरण स्टॉलेशन का दिनांक, क्रय कीमत सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्त प्रयोगशालाओं में सामग्रियों के नमूनों की जाँच हेतु लैब टेक्नीशियन पदस्थ किये गये है यदि हाँ, तो कर्मचारी का नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रशिक्षित है या नहीं। कुल परिक्षित नमूनों की संख्या की जानकारी दें। यदि नहीं, तो नमूनों की जाँच कौन कर रहा है नाम, पद सहित विवरण दें। (ग) उक्त प्रयोगशाला स्थापित होने के पश्चात निर्माण सामग्रियों के नमूनों की जाँच मंडी बोर्ड/मण्डियां प्रदेश के इन्जीनियरिंग कॉलेजों की लैब से भी नमूनों की जाँच कराई जा रही है यदि हाँ, तो वर्षवार कराई जांचों की संख्यात्मक जानकारी दें। (घ) उक्त प्रयोगशालाओं में नमूनों की जाँच में रसायन/सामग्री का उपयोग हुआ है यदि हाँ, तो कुल क्रय सामग्री मात्रा व्यय मात्रा शेष मात्रा जाँच किये गये नमूनों की संख्यात्मक विवरण दें। यदि नहीं, तो फर्जी जाँच रिपोर्ट क्यों दी जा रही है। (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन मंडी बोर्ड की प्रयोगशाला के उपकरण सामग्री खरीदी एवं नमूनों का फर्जी जांचों की उच्च स्तरीय जाँच करायेगा। यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आम के रोपित पौधे गायब होने की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
46. ( क्र. 5664 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नमामि देवी नर्मदे अभियान में आम के कितने पौधे गायब मिले है? उक्त योजना के तहत प्रदेश में कहां-कहां, किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधे रोपित किये गये? (ख) उक्त योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020 दिसम्बर तक कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई? क्या व्यय की राशि का सही उपयोग हुआ है? वर्तमान में उक्त कार्यों की क्या स्थिति हैं? क्या उक्त योजना के अंतर्गत 1.69 लाख पौधे नहीं मिले? कितनी राशि के? उक्त मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को दंडित किया गया है? क्या उक्त मामले में विभागीय मंत्री का अनुमोदन नहीं लिया गया है? क्यों। (ग) क्या उक्त मामले की जाँच हो गई? यदि हाँ, तो रिपोर्ट से अवगत करायें? यदि नहीं, तो 6 महीने में परीक्षण/जाँच क्यों नहीं हो पायी इसके लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेंगे। (घ) विगत 3 वर्षों में पौधा रोपण एवं अन्य कार्यों के लिये विभाग को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' एवं ''02'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। जी नहीं। राशि के उपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तेवर रोपणी में योजना के अंतर्गत 79.673 लाख रूपये के 1.69 लाख पौधे नहीं मिले। सक्षम अधिकारी द्वारा की गई जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 02 अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया गया। जी नहीं, क्योंकि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष को है। (ग) जी नहीं। लोकायुक्त एवं संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जाँच की जा रही है, जाँच पूर्ण होने के पश्चात गुण-दोषों के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (घ) वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-
क्रमांक |
वर्ष |
राशि |
1. |
2017-18 |
20.37 करोड़ रूपये |
2. |
2018-19 |
25.97 करोड़ रूपये |
3. |
2019-20 |
21.82 करोड़ रूपये |
खराब सड़क निर्माण का मरम्मतीकरण
[लोक निर्माण]
47. ( क्र. 5665 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की बीना शहर में झांसी गेट पर रेल्वे क्रॉसिंग के आसपास क्या सड़क अत्यंत खराब हो गई है? क्या कारण है? (ख) उक्त सड़क कब से खराब है? उक्त सड़क को ठीक करने हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) कब तक उक्त सड़क की मरम्मत करवाई जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. सड़क विकास निगम अधीन बीना शहर में झांसी गेट पर रेल्वे क्रॉसिंग के आस-पास की कोई भी सड़क खराब स्थिति में नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार स्वीकृत राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 5684 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की सभी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों के लिए 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो दस्तावेज सहित जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत राशि के विरुद्ध क्या सम्पूर्ण राशि राज्य शासन को प्राप्त हो गयी है या कुछ कम राशि प्राप्त हुई है यदि कम राशि प्राप्त हुई है तो राशि कम प्राप्त होने के क्या कारण है? भारत सरकार द्वारा जारी राशि निकायों के खातों में कब तक जमा कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार प्रदेश की सभी जनपद पंचायत हेतु प्राप्त राशि का 10% एवं जिला पंचायतों के लिए प्राप्त राशि का 05% राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश हेतु स्वीकृत कुल राशि रु. 3984.00 करोड़ है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल स्वीकृत राशि रु. 3984.00 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार से 2988.00 करोड़ प्राप्त हो गयी है जो कि समस्त त्रि-स्तरीय पंचायतों को जारी की जा चुकी है। शेष राशि रु. 996.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा शासन को प्राप्त होते ही निकायों के खातों में जमा कर दी जायेगी।
ग्राम पंचायतों/जनपदों द्वारा बगैर जी.एस.टी. नम्बर वालों को भुगतान करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 5692 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2020 तक किन-किन माल सप्लायरों/सेवा प्रदाताओं को माल सप्लाई अथवा सेवा प्रदाता के बदले कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? व्यवसायीवार/व्यवसायी को किये गये भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.12.2020 तक किन-किन माल सप्लायरों अथवा सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर 2% के हिसाब से टी.डी.एस. की राशि काट कर वाणिज्यक कर (राज्य कर) विभाग में जमा करायी गयी है? व्यवसायी बार काटे गये टी.डी.एस. की राशि का विवरण दें? (ग) क्या सप्लायरों एवं वेण्डरों अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान हेतु जारी समस्त बिलों में GST IN NO. के साथ-साथ काटे गए टैक्स, CGST, SGST अथवा IGST की राशि का पृथक से विवरण होता है यदि नहीं, तो जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा उक्त बिलों पर भुगतान क्यों किया गया? (घ) जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सप्लायरों, वेण्डरों अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान हेतु लगाये गये बिलों के सत्यापन एवं उक्त बिलों में दर्शित माल की आपूर्ति के संबंध में सी.ई.ओ. क्या मापदण्ड अपनाते है? संज्ञान में आया है कि भारी मात्रा में फर्जी बिलों पर जनपद पंचायत सी.ई.ओ. एवं सचिव की सांठ-गांठ से बिना माल की आपूर्ति किए ही फर्जी बिलों पर भुगतान किए गए है। इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? ग्राम पंचायतवार/जनपदवार जानकारी दें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2020 तक भुगतान की गई राशि की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
रोजगार सहायक की नियुक्ति के नियम/आदेश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 5706 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोजगार सहायक के पदों हेतु 14 अप्रैल 2010 की स्थिति में संस्कृत बोर्ड की अंकसूची मान्य है, यदि हाँ, तो ऐसे नियम/आदेश की प्रति दें। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अंक सूचियों में, नामांकन क्रमांकित होता है, क्या संस्कृत बोर्ड की अंक सूची में नामांकन क्रम अंकित होना आवश्यक नहीं है? यदि हाँ, तो ऐसे नियम/आदेश की प्रति दें। (ग) क्या टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत हीरानगर में वर्ष 2012 में आदेश संख्या 350 दिनांक 01.05.2012 से रोजगार सहायक की नियुक्ति संस्कृत बोर्ड की नामांकन विहीन अंकसूची एवं किसी पंजीकृत ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की देख-रेख करने वाले मेट तथा मेन्सन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई है? क्या अन्तिम मेरिट सूची पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी? यदि हाँ, तो आपत्ति के परिशीलन में क्या अंकसूची/मेट/मेन्सन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त नियुक्ति की गई थी? यदि हाँ, तो सत्यापन की प्रति दे, यदि नहीं, तो इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या यह नियुक्ति निरस्त की जाकर पुनः नियुक्ति की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताये, यदि नहीं, तो कारण?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार। परन्तु दिनांक 29.06.2010 को परिषद् से जारी पत्र द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित संस्कृति बोर्ड की अंकसूची मान्य की गई। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार। (ख) सामान्य नामाकंन क्रमांक अंकसूची में अंकित होता है। परन्तु जिन अंक सूची में नामांकित क्रमांक अंकित नहीं है उन प्रकरणों में संबंधित का अनुक्रमांक ही नामांकन मान्य होता है तथा ऐसा होने से अंकसूची की मान्यता अप्रभावित रहती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। हायर सेकेण्डरी अंकसूची एवं मेसन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र के सत्यापन उपरांत नियुक्ति की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 एवं 04 अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जन्म प्रमाण-पत्र के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 5709 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ तहसील की उप तहसील समर्रा, के नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.06.2014 को तहसील की ग्राम पंचायत पठा के सचिव को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेशित किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे आदेश की प्रति सुसंगत दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराये। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, सचिव ग्राम पंचायत पठा द्वारा दिनांक 23.06.2014 को क्या जन्म प्रमाण-पत्र के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो कारण सहित आदेश में और मृत्यु प्रमाण-पत्र में जारी नाम बताये, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कितना शुल्क कब वसूल किया गया और पंचायत कोष में कब जमा किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, जन्म के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने और विलम्ब से पंचायत कोष में शुल्क जमा करने हेतु कौन दोषी है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो, कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार, क्या त्रुटिपूर्ण मृत्यु प्रमाण-पत्र निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय बतायें, यदि नहीं, तो कारण बतायें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शुल्क नहीं लिया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय 20/- विलंब शुल्क न लेने हेतु रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन/सचिव ग्राम पंचायत पठा दोषी हैं उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 479 दिनांक 09.03.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार त्रुटिपूर्ण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित पात्र हितग्राही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 5840 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना में जनगणना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण कई ऐसे हितग्राही छूट गए है जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लाभ पाने की पात्रता रखते हैं? (ख) यदि हाँ, तो सरकार ऐसे पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रही है? (ग) क्या सरकार नवीन सर्वे करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक सर्वे कराया जाएगा? (घ) जनगणना में छूट जाने की वजह से वंचित पात्र हितग्राहियों को कब तक प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत आवास मिलेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनगणना कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवास प्लस नामक एप से सर्वे कराया गया। (घ) भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
उद्यानिकी विभाग में नियम विरूद्ध योजना का संचालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
53. ( क्र. 5841 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यान विभाग में फल, सब्जी, मसाला, औषधि व पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनाएं 35-50 प्रतिशत अनुदान पर लागू है व उक्त अनुदान भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार कृषक अंश सहित प्रति हेक्टेयर इकाई लागत के आधार पर भुगतान किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या संचालनालय उद्यानिकी के पत्र क्रमांक 9724 दिनांक 28/12/2019 के अनुसार नियमों के विरूद्ध केवल अनुदान अंश की राशि के विरूद्ध सामग्री का प्रदाय एम.पी. एग्रो के माध्यम से कराया गया व बगैर कृषक अंश लिए योजना का क्रियान्वयन किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जब हितग्राहियों को 35-50 प्रतिशत बीज/पौधे ही क्षेत्र विस्तार हेतु एम.पी. एग्रो के माध्यम से दिया गया तब 100 प्रतिशत क्षेत्र विस्तार के हिसाब से अनुदान का भुगतान किस आधार पर किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल कितनी राशि उक्त योजनाओं में नियम विरूद्ध व्यय की गई? क्या वर्ष 2020-21 में भी प्रश्नांश (ख) अनुसार नियमों के विपरीत योजना संचालित करने हेतु भौतिक व वित्तीय लक्ष्य प्रदाय किये गये है यदि हाँ, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश अनुसार क्या नियमों के विरूद्ध योजना संचालन करने वाले दोषी कर्मचारी व अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र में उल्लेख है कि कृषक अंश की राशि के अंतर्गत अन्य कृषि संबंधी कार्य स्वयं कृषक करेगें तथा अनुदान अंश की राशि से सामग्री का प्रदाय एम.पी. एग्रो द्वारा कृषकों को किया जायेगा। (ग) हितग्राही को योजना प्रावधान अनुसार 35-50 प्रतिशत अनुदान से सामग्री, बीज/पौधे एम.पी. एग्रो के माध्यम से तथा शेष आदान की व्यवस्था कृषक द्वारा किये जाने पर 100 प्रतिशत क्षेत्र के भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान का भुगतान किया गया। (घ) वर्ष 2019-20 में कोई भी राशि नियम विरूद्ध व्यय नहीं की गई। वर्ष 2020-21 में कोई भी नियम विरूद्ध भौतिक लक्ष्य प्रदान नहीं किये गये हैं। (ड.) नियमों के विरूद्ध योजना संचालन न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फीस वृद्धि की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
54. ( क्र. 5909 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) निजी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 2013-2014 से 2019-20 की फीस एवं यू.जी. कोर्स की जानकारी बतायें। क्या इस अवधि में फीस में तीन गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई? क्या विभाग द्वारा उपकृत होकर फीस के नाम पर लूट करने की छूट दी गई? (ख) वर्ष 2016-2017 में फीस वृद्धि के लिये निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा दिये आवेदन संलग्न दस्तावेज, समिति द्वारा फीस वृद्धि की अनुमति देने की अनुशंसा तथा बैठक का विवरण देवें। (ग) वर्ष 2019-20 के अनुसार कौन-कौन से निजी मेडिकल कॉलेज किस-किस ट्रस्ट द्वारा संचालित किये जाते हैं? ट्रस्ट का नाम, ट्रस्टियों का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, निवास का पता सहित सूची देवें। (घ) क्या यह विभाग के संज्ञान में है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों पर विभिन्न वर्षों की यू.जी. तथा पी.जी कक्षाओं में प्रवेश को लेकर हुए फर्जीवाड़े पर सी.बी.आई. तथा एस.टी.एफ ने प्रकरण दर्ज किये है। यदि हाँ, तो कॉलेज के नाम सहित प्ररकण की सूची देवें तथा बतावें कि विभाग स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा उनकी मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्त अवधि में फीस में 1.33 से 3 गुना तक वृद्धि हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्यप्रदेश में मेधावी छात्र योजना का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
55. ( क्र. 5923 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश में मेधावी छात्र योजना संचालित है, जिसमें सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक शुल्क पूर्णत: माफ है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए मेधावी छात्र योजना की प्रात्रता 70 प्रतिशत प्राप्तांक रखी गई है जबकि मध्यप्रदेश के ही छात्र-छात्राएं जो सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम में 12वीं उत्तीर्ण करते हैं उनके लिए पात्रता प्राप्तांक 85 प्रतिशत है, ऐसा क्यों जबकि दोनों ही तरह के छात्र-छात्राएं मध्यप्रदेश के ही मूल निवासी हैं? इस दोहरे मापदंड के क्या कारण हैं? विवरण सहित बतायें। (ख) क्या सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं की पात्रता एक समान की जाने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। इसमें सभी वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम है, के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का भुगतान किया जाता है। एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् पिता/पालक की आय 6 लाख से 7.50 लाख तक बढ़ने पर शुल्क के 75 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। एम.एच.आर.डी. (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार के अंतर्गत संचालित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसांधान संस्थान (आई.एस.ई.आर.) में संचालित संस्थानों में प्रवेश हेतु देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मण्डलों के कट ऑफ प्रतिशतों की समतुल्यता के आधार पर पात्रता प्राप्तांक प्रतिशत का निर्धारण किया गया है। (ख) जी नहीं।
किसानों को फसल बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
56. ( क्र. 5940 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के जीरापुर एवं खिलचीपुर तहसीलों के अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 के अंतर्गत कुल कितने कृषकों की फसल बीमा की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी? उसके विरूद्ध कितने किसानों को कितनी फसल बीमा राशि प्रदाय की गयी है तथा कितने किसान खरीफ वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि से वंचित रह गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में शेष रहे कृषकों में से किन-किन बैंकों द्वारा कितने-कितने किसानों को बीमा राशि प्रदाय नहीं की गयी हैं? बैंकवार, किसानों की संख्या एवं राशि की जानकारी से अवगत करायें। (ग) शेष रहे किसानों को खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि कब तक प्रदाय कर दी जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित ग्राम
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
57. ( क्र. 5975 ) श्री विष्णु खत्री : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) दिनांक 22 जुलाई, 2019 में क्या किसी प्रकार की कोई त्रुटि है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ है तो क्या इस त्रुटि के कारण विधानसभा बैरसिया के कोई ग्राम प्रधानमंत्री फसल बीमा (वर्ष 2019) योजना से वंचित है अथवा नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ है तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है? उपरोक्त त्रुटि को कब तक सुधार लिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों की मर्ज माफी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
58. ( क्र. 5976 ) श्री विष्णु खत्री : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया तहसील के अंतर्गत 2018 दिसम्बर से वर्ष 2020 मार्च तक कितने किसानों की कर्ज माफी हुई है? संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में दर्शित समय अवधि में कितने किसानों की दो लाख रूपयें की राशि की कर्ज माफी हुई है? कृषक संख्या एवं राशि बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित समय अवधि में बैरसिया तहसील के अंतर्गत कितने किसानों का ऋण कालातीत (डिफॉल्टर) होने के कारण माफ नहीं हुआ?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पंचायत सचिव की मृत्यु की जांच एवं अनुकम्पा नियुक्ति का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 5977 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के मझगवां विकासखण्ड के गोपालपुर ग्राम पंचायत में सचिव पद पर पदस्थ शिवांश द्विवेदी को कोरोना का टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया गया था? हाँ तो कब तक? (ख) क्या यह सही है कि शिवांश द्विवेदी की तबीयत कोरोना टीका लगाने के बाद बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शिवांश द्विवेदी के मृत्यु की जाँच शासन द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जायेगी? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासन शिवांश द्विवेदी के परिजनों को विशेष सहायता राशि और अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करेगा? हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सतना जिले की जनपद पंचायत मझगवां के पत्र दिनांक 18.02.2021 को जारी सूची में स्व. श्री शिवांश द्विवेदी, सचिव ग्राम पंचायत गोपालपुर को कोरोना का टीका लगवाने हेतु नाम जोड़कर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया था। (ख) जी नहीं, खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 08.03.2021 के अनुसार श्री शिवांश द्विवेदी नियत तिथि 20.02.2021 को अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए जिससे टीकाकारण नहीं हो सका। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर से कार्यवाही किया जाकर कोषालय में भुगतान हेतु प्रकरण भेजा गया है, स्व. श्री शिवांश द्विवेदी के परिजनों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
60. ( क्र. 5980 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति पाटन जिला जबलपुर में पदस्थ सचिव का मूलपद क्या है? क्या वे प्रतिनियुक्ति में पदस्थ है? यदि हाँ, तो उनका नाम, प्रतिनियुक्ति दिनांक सहित बतावें। क्या वे वर्तमान प्रतिनियुक्ति के पूर्व भी मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर थे? यदि हाँ, तो कब-कब अवधिवार बतायें। (ख) क्या मंडियों की आय एवं आवक दोनों वर्तमान में बहुत कम है? मंडियों में वेतन भुगतान के लाले पड़े हैं। यदि हाँ, तो मंडियों में पर्याप्त मंडी निरीक्षक होने के बाद उक्त को प्रतिनियुक्ति पर क्यों बनाये हुये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के कर्मचारी को मूल विभाग को क्या कभी वापस किया गया था? फिर उक्त कर्मचारी को पुन: क्यों प्रतिनियुक्ति पर लिया गया? इसके क्या कारण थे? (घ) प्रश्नांश (क) के प्रभारी सचिव के विरूद्ध गंभीर शिकायत होने के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर क्यों बनाये हुये है? उक्त की कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा की गई? शिकायतवार जांच प्रतिवेदन दें एवं की गई कार्यवाही का विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उपयंत्री के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही
[लोक निर्माण]
61. ( क्र. 6040 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अगस्त 2020 में लोक निर्माण विभाग के सीधी एवं मझौली के स्टोर से लोहा, सीमेण्ट आदि की चोरी किए जाने की सूचना उपयंत्री द्वारा दिनांक 23 अगस्त को लोक निर्माण विभाग के जिला अधिकारियों के साथ-साथ कलेक्टर एवं एस.पी. तथा प्रदेश स्तर के विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई थी? (ख) क्या चोरी में संलिप्त उपयंत्री द्वारा ही कलेक्टर बंगले से भी लकड़ी, लोहा आदि गायब किए गए थे? (ग) यदि हाँ, तो क्या इस उपयंत्री के विरूद्ध क्या एफ.आई.आर. की गई है तथा माल बरामद/जब्ती की गई है? (घ) क्या शासन की सम्पत्ति को सरेआम खुर्दबुर्द करने वाले उपयंत्री को निलंबित कर कार्यवाही की जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। लिखित शिकायत प्राप्त नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) कमिश्नर रीवा संभाग के पत्र दिनांक 24.02.2021 द्वारा श्री रामनिवास गुप्ता उपयंत्री लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सीधी को आरोप पत्र जारी किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जाँच पूर्ण होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मार्गों की जाँच
[लोक निर्माण]
62. ( क्र. 6049 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.डब्ल्यू.डी. (लोक निर्माण विभाग) उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में स्वीकृत कार्य नैपरी बृजगढ़ी मार्ग से किरावली बेहड मार्ग वर्ष 2018-19 में स्वीकृत व प्रारंभ नहीं एवं निर्माणधीन कार्य क्रमांक 01 झुण्डपुरा, करजोनी बाबू बाबा महाराज मंदिर तक, क्रमांक 02 सबलगढ़ टेंटरा मार्ग से भट्टपुरा मार्ग, क्रमांक 03 सेमई विजयपुर मार्ग से नाऊडाडा पहुँच मार्ग, क्रमांक 04 एम.एस.रोड़ से रतनपुर मार्ग, कैलारस पहाड़गंढ मार्ग से खिरी बहरारा जो निर्माणधीन है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों पर प्राक्कलन से हटकर रोटेरियल (कच्चा माल) अनुपयोगी प्रयोग किया जा रह है अथवा घटिया किस्म का है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त मार्ग कार्यों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नकर्ता समक्ष के जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में जाँच की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वॉटर शेड एवं मनरेगा से प्राप्त राशि व कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 6050 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत में वॉटर शेड एवं मनरेगा अंतर्गत प्राप्त राशि से कार्यों की स्वीकृति आदि के क्या नियम प्रक्रिया है? प्रति अलग अलग दी जावे। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में वॉटर शेड एवं मनरेगा के अंतर्गत कितनी राशि जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 तक दी गई? वर्षवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि में से जनपद पंचायत सबलगढ़ व कैलारस जिला मुरैना उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये जहां कार्यों की आवश्यकता नहीं थी वहां वॉटर शेड मनरेगा आदि कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे शासन की राशि का दुरूपयोग भी है एवं कार्य अत्यंत घटिया किस्म के प्राक्कलन से हटकर कराये गये हैं। (घ) क्या शासन प्रशासन द्वारा प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या जाँच पूर्व उपरोक्त दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण किये जावेंगे, जिससे जाँच पर प्रभाव न पड़े।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ जिला मुरैना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वॉटर शेड एवं मनरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। पृथक से राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। योजना के दिशा-निर्देश अनुसार स्थल निरीक्षण कर कार्य करवाये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रम सिद्धी योजनांतर्गत अकुशल श्रमिकों का पंजीयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 6068 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम सिद्धी योजना में धार जिले में कितने अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया? (ख) इस पंजीकृत अकुशल श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) इन अकुशल श्रमिकों को प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने माह का रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) अकुशल श्रमिक प्रश्न दिनांक की स्थिति में कहाँ पर कार्यरत हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धार जिले में 11694 अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। (ख) धार जिले में 5586 अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रोजगार के अवसर
[खेल एवं युवा कल्याण]
65. ( क्र. 6128 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी, 2010 के पश्चात कुल कितने खिलाड़ियों ने किस-किस खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते? सिर्फ खेलवार संख्या बतायें। (ख) क्या प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भविष्य में रोजगार को लेकर कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी? यदि हाँ तो क्या प्रदेश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों (विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त) को आज भी परिवार की धनोपार्जन की पूर्ति के लिए बेरोजगारी एवं असहनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश में अभिभावक एवं खिलाड़ियों का विभिन्न खेलो में कड़ी मेहनत को लेकर रुझान कम हुआ है, जिससे देश में प्रदेश का ग्राफ घटा है? इस बिंदु पर खेल विभाग द्वारा क्या कार्यवाही उक्त अवधि में की गयी है? (ग) क्या प्रदेश में उक्त अवधि में शासकीय नौकरियों में खिलाड़ियों को स्थान देने को लेकर कोई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी है? यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस की उपस्थति में तथा उसमे क्या-क्या निर्णय लिए गये? (घ) उक्त अवधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बालिकाओं के साथ कोच एवं अन्य के द्वारा छेड़-छाड़ के कितने प्रकरण विभाग के सामने आये? क्या बालिकाओं एवं महिलाओं की टीम के साथ विभाग द्वारा महिला कोच/मैनेजर (शासकीय सेवा वाले) रहना अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इस आदेश का पालन किया जा रहा है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश के प्रतिवर्ष 10 विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हाने के फलस्वरूप शैक्षणिक योग्यता व पात्रतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शासकीय नियुक्ति प्रदान की जाती है तथा म.प्र. शासन, गृह विभाग के राजपत्र दिनांक 01 फरवरी 2021 में मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 उप निरीक्षक तथा 50 आरक्षक के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को योग्यता व पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। (ग) जी हाँ, उक्त अवधि में शासकीय नौकरियों में खिलाड़ियों को स्थान देने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 26.12.2016 को आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः- 1. डॉ. एस.एस. थाउसेन, अमनि, अजाक-अध्यक्ष, 2. श्री उपेन्द्र जैन, संचालक खेल और युवा कल्याण-सदस्य, 3. श्री आर.एल. प्रजापति, पुमनि, विसबल, भोपाल रेंज-सदस्य, 4. श्री जयदेवन ए, सेनानी, हॉकफोर्स, भोपाल-सदस्य, उक्त बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को म.प्र. पुलिस में भर्ती किये जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण का प्रारूप तैयार किया गया। (घ) प्रश्नांकित अवधि में खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत विभागीय अभिलेख अनुसार किसी भी प्रतियोगिता में बालिकाओं के साथ कोच एवं अन्य के द्वारा छेड़-छाड़ का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। जी हाँ, उक्त आदेश का यथासंभव पालन किया जा रहा है।
मार्गों की स्वीकृति व भुगतान की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 6143 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत से किस-किस एजेंसी से कौन-कौन सी सड़के निर्माण कराई जा रही हैं? 31 जनवरी 2021 तक किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना भुगतान किस-किस एजेंसी को किया गया? (ख) क्या छतारेपुरा मार्ग से सुन्दरापुरा बड़ोखरी मार्ग, लहार भाण्डेर रोड से देवरीकलां नरौल, मिहोनी मार्गों का गुणवत्ताहीन निर्माण की जाँच वरिष्ठ अधिकारी से करायी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कराई ग्राम लोहचरा, थनूपुरा, पचोखरा, नदना, अचलपुरा-रौन मिहौना, मछण्ड, मछण्ड-बिस्वारी, लहार भीकमपुरा, ग्राम बरहा, ग्राम लिलवारी, ग्राम लगदुआ, ग्राम डूडा, ग्राम रोहानी, जागीर, मार्गों की सड़कें गारंटी पीरियड के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हाँ, तो इस सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी। (घ) क्या ग्राम देवरीकलों से ग्राम नरौल तक सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना में कराया गया है तथा ग्राम नरौल से मिहोनी माता मंदिर तक सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने कराया था? यदि हाँ, तो फिर पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा पूरी सड़क का निर्माण न कराकर 2 कि.मी. सड़क को छोड़कर केवल खजुरी मार्ग तक ही क्यों कराया जा रहा है? मिहोनी माता मंदिर सड़क का पूरा कार्य कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड में मार्गों की स्वीकृति व भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं, उपरोक्तानुसार दोनो मार्गों का निर्माण कार्य योजना के लिए तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कराया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता की जाँच हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण (भारत सरकार) द्वारा नियुक्त नेशनल क्वालिटी मॉनीटर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं पी.आई.यू. स्तर पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सल्टेन्ट व इकाई के अधिकारी सम्मिलित है। मार्गों का निरीक्षण भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाता है। मार्गों पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इकाई स्तर पर मार्गों का निरीक्षण समय-समय पर, गुणवत्ता की जाँच हेतु नियुक्त एस.क्यू.सी. मेसर्स इंजी. कन्सल्टेन्ट सर्विस ग्वालियर व इकाई के महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों के द्वारा नियमित रूप से किया गया है। साथ ही समय-समय पर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान भी कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। अतः अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जाँच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। उपरोक्त सभी मार्गों पर स्थल की आवश्यकतानुसार संधारण कार्य नियमित रूप से ठेकेदारों द्वारा कराया गया है। सभी मार्गों पर यातायात सुचारू रूप से जारी है। मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है तथा आवश्यकता अनुसार संधारण कराया जा रहा है। ग्राम लगदुआ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) भिण्ड भाण्डेर मार्ग से दबोहा खजूरी व्हाया देवरीनरौल कुल लम्बाई 7.30 किमी लम्बाई का मार्ग विकासखण्ड लहार की सी.यू.पी.एल. में स.क्र. 7 पर है। जिसमें से भिण्ड भाण्डेर रोड से देवरीकलां (नरोल तक) लम्बाई 3.40 किमी तक का भाग पी.एम.जी.एस.वाय. का है व नरौल से मिहोनी माता मंदिर रोड 3.90 कि.मी. लोक निर्माण विभाग का भाग है, जिसकी स्वीकृति विकासखण्ड के लिए ट्रेस मेप व सी.यू.पी.एल. के अनुसार प्राप्त हुई है। पी.एम.जी.एस.वाय-3 के वर्तमान में प्राप्त स्वीकृति में मिहोनी माता मंदिर तक 2.10 कि.मी. का मार्ग सम्मिलित नहीं है। अभी मार्ग की स्थिति को वर्णित करते हुये अनुमोदित सी.यू.सी.पी.एल. एवं इनडेक्स मेप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
क्षतिग्रस्त मार्ग पर टोल वसूली
[लोक निर्माण]
67. ( क्र. 6144 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमार्ग क्रमांक 2 भिण्ड मिहोना गोपालपुरा का निर्माण कब एवं कितनी लागत से किस ठेकेदार/फर्म से कराया गया एवं मार्ग निर्माण हेतु कितने वृक्षों को काटने की अनुमति थी एवं कितने एवं किस-किस प्रजाति के कितने वृक्ष काटे गए तथा वर्तमान में किस-किस प्रजाति के कितने वृक्ष विद्यमान हैं? (ख) क्या उक्त मार्ग अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के बाद भी उस पर टोल टेक्स की वसूली जारी है? यदि हाँ, तो किस एजेंसी द्वारा टोल वसूली की जा रही है? (ग) क्या अनुबंधानुसार टोल वसूल करने वाली एजेंसी को क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो टोल वसूली करने के बाद भी मार्ग की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? (घ) विगत पाँच वर्षों में राजमार्ग क्रमांक 2 भिण्ड मिहोना गोपालपुरा के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी टोल वसूली तथा मार्ग की मरम्मत नहीं किए जाने के संबंध में किन-किन के द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को शिकायतें की गई? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त शिकायतों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। तत्समय निष्पादित अनुबंध की शर्तों अनुसार निवेशकर्ता मेसर्स ऐस्सल भिण्ड-मिहोना-गोपालपुरा टोल रोड लि., मुम्बई द्वारा पथकर राशि संग्रहित की जा रही है। (ग) जी हाँ। निवेशकर्ता द्वारा अनुबंध के प्रावधानों एवं दायित्वों का निर्वाहन न करने के कारण मार्ग का रख-रखाव/संधारण कार्य नहीं किया जा रहा है। (घ) कार्यालय में संधारित अभिलेखों के अनुरूप जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.) उक्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय कार्यालय द्वारा निवेशकर्ता के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने एवं मरम्म्त के दायित्वों का निर्वाहन न करने पर क्षतिपूर्ति राशि रू. 104.16 लाख के डैमेजेस अधिरोपित कर कंसेशनायर के रिस्क एण्ड कास्ट पर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य संपादित कराया गया है तथा निवेशकर्ता के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर क्षतिपूर्ति राशि रू. 29.187 करोड़ के डैमेजेस अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई है तथा वर्तमान में उक्त मार्ग के शेष मरम्म्त कार्य कराये जाने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजना के तहत सामग्री क्रय पर व्यय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 6153 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 18-19, 19-20, 20-21 (जनवरी 21) तक सामग्री क्रय पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बतलावें। (ख) जनपद पंचायत सेंधवा की 114 पंचायतों में मनरेगा की सभी योजना में वर्ष 18-19, 19-20 में कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार बतलावें। (ग) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा के कार्यों के संबंध में वर्ष 18-19, 19-20 एवं 20-21 (जनवरी 21) तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा योजना के तहत सामग्री क्रय पर व्यय राशि की वर्षवार जानकारी का विवरण वर्ष 2018-19 व्यय राशि रू. 281.77 लाख, वर्ष 2019-20 में व्यय राशि 386.71 लाख एवं वर्ष 2020-21 (जनवरी 2021) व्यय राशि 566.88 लाख कुल व्यय राशि रू. 1235.36 लाख है। (ख) जनपद पंचायत सेंधवा की 114 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल राशि रू. 3334.10 लाख व्यय की गई है। (ग) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा के कार्यों के संबंध में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 (जनवरी 21) तक मनरेगा योजना में कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं।
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत रोडों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 6154 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी रोडों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? रोड का नाम, विकासखण्ड का नाम, किस-स्थान से किस-स्थान तक कितनी राशि से किस दर पर रोड स्वीकृत हुई है? रोड का निर्माण कार्य किस ठेकेदार/ऐजेन्सी द्वारा किस दिनांक से प्रारम्भ कराया गया था? किस-किस अधिकारी/यंत्री के सुपरवीजन में कार्य कराया गया था तथा कराया जा रहा है? प्रश्न दिनांक में उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार भितरवार विधानसभा क्षेत्र के रोडों के निर्माण में किसी प्रकार की गुणवत्ता या अन्य कोई शिकायतें परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर में प्राप्त हुई है? यदि हाँ? तो शिकायतकर्ता का नाम, पता तथा शिकायत का विवरण दें। क्या शिकायतों की जांच कराई गई? यदि हाँ तो जांच किस-किस कर्मचारी/अधिकारी की कमेटी बनाकर कराई? जांच में क्या निष्कर्ष निकला? (ग) प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विकासखण्ड में किस-किस रोड के नवीन प्रस्ताव तथा पुरानी रोडों के उन्नयन या मेन्टीनेन्स के लिये प्रस्ताव कब-कब भेजे गये हैं पत्रों का विवरण दें। उनकी स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भितरवार विधानसभा क्षेत्र के रोड़ों के निर्माण में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता या अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
नहरों के किनारे की रोडों पर हो रही दुर्घटनाएं
[लोक निर्माण]
70. ( क्र. 6155 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले में नहरों के किनारे पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जो रोड हैं जिन पर सवारी ट्रेफिक, हेवी ट्रेफिक या अत्यधिक वाहन चलते हैं और उन रोडों के किनारो पर गहरी-गहरी नहरें है जिसमें आये दिन दुर्घटना होकर सैकड़ों लोगों की मृत्यु नहरों में वाहनों के गिरने से हो रही हैं? उन रोडों को नहरों के किनारे से हटाकर आवागमन की कोई वैकल्पिक रोडों की व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ख) ग्वालियर जिले में ऐसी कौन-कौन सी नहरें है जिनके किनारे-किनारे पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रोड हैं और उन रोडों पर दुर्घटनायें होती रहती है या हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है? ऐसी रोडों के नाम बतावें। कहाँ से कहाँ तक कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी रोडें हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित इन रोडों को क्या नहर के किनारे से हटाकर नया रोड बनवाया जावेगा? यदि हाँ? तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचारार्थ नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अनियमितता की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 6191 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में 1 जनवरी 18 क पश्चात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित बतायें कि किन-किन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी-कितनी राशि के अनियमिततायें कर्मचारी के खिलाफ पाई गई? शिकायतकर्ता का नाम सहित जानकारी देवें (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित कितने प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा कितनो में कार्यवाही न्यायालय में प्रचलन में है तथा कितने में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई तथा कितने को दोष मुक्त किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मंदसौर जिले में 1 जनवरी 18 के पश्चात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुल 48 अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में उल्लेखित शिकायतों में से 3 प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा 8 प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है। वर्तमान में मान. न्यायालय द्वारा कोई फैसला नहीं दिया गया है।
बी.पी.एल. सूची में नाम सम्मिलित न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 6249 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा एवं शहडोल संभाग में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने बाबत् शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये? यदि हाँ तो कब-कब? शासन के आदेशों/निर्देशों की प्रति देते हुये बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में संभाग रीवा एवं शहडोल के विभिन्न जिलों में कितने नवीन नाम बी.पी.एल. सूची में जोड़े गये का विवरण वर्ष 2017 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में रीवा एवं शहडोल संभाग के विभिन्न जिलों कितने लोगों के नाम बी.पी.एल. सूची से विलोपित किये गये का विवरण प्रश्नांश (ख) की अवधि अनुसार जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के जारी आदेश एवं निर्देश के पालन में कितने आवेदन पत्र बी.पी.एल. सूची में जोड़े जाने बाबत् लोकसेवा गांरटी के माध्यम से प्राप्त हुए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई का विवरण प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) व (घ) अनुसार उल्लेखित तथ्यों पर कार्यवाही न करने आवेदन पत्रों को मनमानी तरीके से निरस्त करने वाले पात्रों के नाम बी.पी.एल. सूची में न जोड़ने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? नहीं तो क्यों।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा क्रमांक 16.1 ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़े जाने को डिनोटीफाई किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ना/काटना एक सतत् प्रकिया है। सूची में नाम न जोड़े जाने पर नियमानुसार अपील का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कोल्ड स्टोर का संचालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
73. ( क्र. 6250 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में कोल्ड स्टोरों की स्थापना कराई गई है? यदि हाँ, तो किन-किन जनपद पंचायतों में कहा-कहाँ स्थापित है? इनकी क्षमता कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उद्यान विभाग में कितने पद शहडोल जिले में विभिन्न जनपदों में स्वीकृत है एवं कितने स्वीकृत अनुसार पद रिक्त हैं, का विवरण देते हुये बतावें कि इन रिक्त पदों की पूर्ति नवीन भर्ती कर कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाकों/जनपद पंचायतों में कोल्ड स्टोर अगर संचालिका नहीं है तो कब तक नवीन कोल्ड स्टोर संचालित करा देंगे, जिससे किसानों को हो रही पैदावार को रखने में सुरक्षा मिल सके? बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार कार्यवाही कब तक करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जयसिंह नगर जनपद पंचायत के अंतर्गत एक कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन है। जिसकी क्षमता 5300 मीट्रिक टन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जयसिंह नगर में कोल्ड स्टोर संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि यंत्रों हेतु कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
74. ( क्र. 6308 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभिन्न कृषि यंत्रों के लिये कृषकों को ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है? यदि हाँ तो विकासखण्ड सरदारपुर क्षेत्र के कितने कृषकों को योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक ऑनलाइन पंजीयन किया गया है? कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अगर सरदारपुर विकासखण्ड में एक भी किसान लाभान्वित नहीं हुआ है तो क्या कारण है? क्या कृषकों को कृषि यंत्र के लिये लाभान्वित किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कृषि भूमि कितनी है तथा आदिवासियों के पास कितनी भूमि है? (ग) सरदारपुर विधानसभा में पिछले पांच वर्षों में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता बतावें। (घ) सरदारपुर विधानसभा में कृषकों के विकास के लिये पिछले वर्ष क्या कार्य किये गये?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मोबिलाइजर नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 6309 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सरदारपुर में हो रही मोबिलाइजर नियुक्ति प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? जानकारी ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार देवें। (ग) क्या इसकी वरिष्ठता/मैरिट सूची का निर्धारण हो गया है? क्या इसकी मैरिट सूची में ग्राम पंचायत द्वारा कोई हैर-फैर किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग इसकी कोई जांच करेगा। (घ) नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिये उठाये गए कदमों की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सरदारपुर की 95 ग्राम पंचायतों में मोबिलाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.20 में दी गई चयन प्रक्रिया की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.02.21 द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। मेरिट सूची का निर्धारण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु जिले द्वारा पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.20 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में ग्राम पंचायतों में मोबिलाइजर नियुक्ति हेतु पात्र आवदकों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से सूचना जारी की गई। दिनांक 01.01.21 से 18.01.21 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए गये। प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी वरीयता सूची का प्रकाशन कर सर्वसाधारण के लिए चस्पा कर दावे आपत्ति प्राप्त किये गए। नियुक्त प्रक्रिया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार जनपद पंचायत सरदारपुर के 22 दावे आपत्ति प्राप्त हुए जिनका निराकरण नियमानुसार जिले द्वारा किया जा चुका हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार।
जी.एस.टी. का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 6318 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल, धार, मंडला जिला पंचायत जिले के जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा सितंबर 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक भी GSTR7 का पत्र जी.एस.टी. विभाग में जमा नहीं किया गया? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा GSTR7 कितने जमा करवाए गए हैं? यदि नहीं करवाए गए तो उसका क्या-क्या कारण रहा है? (ग) उपरोक्त अवधि में किए गए भुगतान पर कितना जी.एस.टी. काटा गया? कितना जी.एस.टी. का भुगतान किया गया? पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) जी.एस.टी. से संबंधित GSTR7 जमा करवाए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही हैं।
नवीन औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को रोजगार
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
77. ( क्र. 6326 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पाँच वर्षों में कितने नवीन औद्योगिक केन्द्र कहाँ-कहाँ पर स्थापित किये जाकर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उक्त औद्योगिक केन्द्रों को कितना-कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्रामीण मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 6329 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी की 89 पंचायतों में से लगभग 50 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो डामरीकृत मार्ग से नहीं जुड़ी हैं, जिस कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। वर्षाकाल के दौरान लगभग तीन माह तक ग्रामवासियों का आवागमन बंद सा रहता है। (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन निम्न मार्गों को बजट में सम्मिलित कर डामर सड़क तक जोड़ने हेतु कार्यवाही कर मार्गों का निर्माण करायेगा? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी अंतर्गत 75 ग्राम पंचायतें हैं, जो डामरीकृत मार्ग से जुड़ी हैं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग पर संचालित टोल प्लाजा
[लोक निर्माण]
79. ( क्र. 6332 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग निर्माण कब कितनी लागत से किया गया? निर्माण से आज दिनांक तक उक्त मार्ग का संधारण कराया गया? क्या उक्त मार्ग पर टोल प्लाजा संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त टोल प्लाजा से आज तक कितनी वसूली की गई? (ख) क्या उक्त टोल की निरस्तीकरण की प्रक्रिया लम्बित है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त टोल निरस्त कर दिया जायेगा? क्या संचालन करने वाली कम्पनी पर विभाग द्वारा कोई पेनाल्टी लगाई गई है? यदि हाँ, तो कितनी और कब तक ये वसूली हो जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
भिण्ड जिलांतर्गत मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 6333 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा भिण्ड जिले में कितने मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है? (ख) विभाग द्वारा प्राक्कलन रिवाइज करने की प्रक्रिया क्या है एवं उक्त विभाग प्राक्कलन कितने प्रतिशत तक रिवाईज किया जा सकता है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जिला भिण्ड में कुल 34 मार्गों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। (ख) निर्माण के दौरान डी.पी.आर. में स्वीकृत मात्राओं के अतिरिक्त वास्तविक स्थल अनुसार मात्राओं में यदि परिवर्तन होता है तो इकाई द्वारा विचलन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। जिस पर मुख्यालय की तकनीकी समिति परीक्षणोपरांत अनुशंसा सहित शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इस हेतु कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं है।
कटनी जिले में संचालित विभाग की योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
81. ( क्र. 6342 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-जिले में विगत-03 वर्षों में संचालित विभागीय योजनाओं के क्या मार्गदर्शी निर्देश एवं लक्ष्य निर्धारित थे? वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के प्राप्त किए गए लक्ष्यों/विवरण से अवगत कराएं और नियत सभी लक्ष्यों की पूर्ति हो गई? यदि हाँ, तो किस प्रकार? नहीं तो क्यों? (ख) वर्ष 2020-21 में कटनी-जिले में डी.एम.एफ. से किस कार्य/योजना हेतु कितनी राशि किस मांग/प्रस्ताव के आधार पर किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत की गयी थी? (ग) प्रश्नांश (ग) राशि से किस प्रक्रिया से क्या-क्या सामाग्री किस-किस दर पर और कितनी-कितनी मात्रा में किस निर्माता/आपूर्तिकर्ता कंपनी से किन सक्षम आदेशों से कब-कब क्रय की गयी? क्या क्रय की गयी सामग्री के बाजार मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन, सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा का आंकलन किया गया और यह नियमानुसार था? यदि हाँ, तो किस प्रकार? विवरण बताइये। नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (घ) क्या सामग्री का किसानों/हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया गया? यदि हाँ, तो किस मांग/आवश्यकता के चलते एवं किस प्रक्रिया से किसानों/हितग्राहियों का चयन किया गया और किस प्रक्रिया से किस-किसके द्वारा किन-किन किसानों/हितग्राहियों को क्या-क्या सामग्री कब-कब प्रदाय की गयी? (ड.) प्रश्नांश (घ) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में राशि आवंटन की कार्यवाही और सामग्री प्रदाय किए जाने के कार्य/कार्यक्रमों से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों/सदस्य मप्र विधानसभा को सूचित किया गया? जानकारी दी गयी और कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया? यदि हाँ, तो विवरण बताइये। नहीं तो क्यों? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े हुये कृषकों की मांग/आवश्यकता के तहत कृषक/हितग्राहियों का चयन किया गया। विकासखण्डवार सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के द्वारा सामग्री वितरण कराई गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित होता।
विद्युत खंबों का विस्थापन
[लोक निर्माण]
82. ( क्र. 6345 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-नगर के मिशनचौक पर निर्माणाधीन ओव्हरब्रिज के आजू-बाजू में पूर्व से स्थापित विद्युत खंबों को हटाये जाने और नवीन विद्युत खंबों/सामग्री को लगाए जाने का क्या-क्या कार्य कितनी लागत से कहाँ-कहाँ और क्यों किया जाना था और कितने खंबों को हटाया/लगाया जाना और क्या-क्या विद्युत सामग्री को लगाया जाना था? कार्य का प्राक्कलन, ड्राईंग-डिजाइन, कार्ययोजना, ठेकेदार फर्म का नाम, कार्यादेश एवं अनुबंध का विवरण तथा किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) पूर्व में विद्युत खंबे कहाँ-कहाँ स्थापित थे? नवीन विद्युत खंबे कहाँ लगाए गये? क्या लगभग सभी नवीन विद्युत खंबों को, पूर्व में लगे विद्युत खंबो के आजू-बाजू में ल&