मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021
सत्र
गुरुवार, दिनांक 25 मार्च, 2021
भाग-1
स्थायी
आदेश 13-क के
अनुसरण में
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
वर्षाकाल
में
क्षतिग्रस्त
मकानों हेतु
आवंटित राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 47 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विगत वर्षाकाल में अतिवृष्टि से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए मकानों की जानकारी विकासखण्ड अनुसार देवें। (ख) कलेक्टर बालाघाट द्वारा क्षतिग्रस्त हुए मकानों को (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत, जनगणना) सेक (SECC) अंतर्गत प्राथमिकता पर मकान आवंटित करने संबंधी क्या कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो शासन ने उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की? (ग) प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रश्नांश (क) अवधि में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को बनाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना से आवंटन दिया गया? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (घ) बालाघाट जिले में क्षतिग्रस्त हुए मकानों को बनाने हेतु आवंटन कब तक दे दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उपरोक्त प्रस्ताव पर जिले से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। (ग) निरंक। (घ) क्षतिग्रस्त मकानों को आरबीसी 6 (4) के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि दी जा चुकी है।
मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत खेत सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 304 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के बड़नगर विकासखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत सुदूर संपर्क व खेत सड़क उपयोजना में वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में कितनी राशि की सड़कें स्वीकृत की गई है? सड़कवार, गांववार, स्थानवार राशि सहित संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी राशि की वर्ष 2018-2019 व 2019-2020 में खेत सड़क स्वीकृत की गई हैं गांववार, राशि सहित संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी खेत सड़क पूर्ण हो गई है कितनी अपूर्ण है वर्ष 2020-2021 में कितनी सड़कों के प्रस्ताव आए है कितने स्वीकृत किये गए हैं कितने शेष है ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) जिन सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है उनकी गुणवत्ता की जाँच किन-किन अधिकारी द्वारा की गई कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र किन-किन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले के बड़नगर विकासखंड में मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर व खेत सड़क उपयोजना से वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में कोई भी ग्रेवल सड़क कार्य स्वीकृत नहीं है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत 01 खेत सड़क का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 27 सड़कों का कार्य प्रगतिरत होकर अपूर्ण है। वर्ष 2020-2021 में कुल 76 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुये है, जिनमें से 28 स्वीकृत किये गये हैं। 48 शेष है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (घ) पूर्ण हुयी सड़कों की गुणवत्ता की जाँच संबंधित जनपद पंचायत के उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा की गई। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर से जारी किये गये। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 2 अनुसार है।
मुख्य मार्गों को राज्यमार्ग घोषित किया जाना
[लोक निर्माण]
3. ( क्र. 347 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन मुख्य जिला मार्गों को राज्यमार्ग (एस.एच.) घोषित किया वर्तमान में उक्त मार्गों की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कौन कर रहा है? (ख) वर्ष 2016-17 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन ग्रामीण मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित किया गया वर्तमान में उक्त जिला मार्ग की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कौन कर रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के मार्गों के निर्माण हेतु उक्त अवधि में राज्य सरकार ने ए.डी.बी. एवं अन्य संस्थाओं से राशि प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही एवं प्रयास किये? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में स्वीकृत किन-किन मार्गों की निविदायें कब-कब आमंत्रिक की गई उक्त कार्य कब से प्रारंभ होंगे किन-किन कार्यों की निविदायें क्यों आमंत्रित नहीं की गई कारण बतायें तथा कब तक निविदायें आमंत्रित की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ''अ-1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं ''ब-1'' अनुसार है। (ग) अन्य संस्थाओं व बाह्य वित्त पोषित परियोजना से राशि प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'' एवं ''ब-1'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ-1'', ''ब'' एवं ''ब-1'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 348 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें रायसेन जिले में उक्त निर्देशों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है? (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितने आवास पूर्ण हो गये हैं संख्या बतावें। उनमें से कितने हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया। इसके लिये कौन-कौन दोषी है? (ग) फरवरी 2021 की स्थिति में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितने आवास के हितग्राहियों को तीसरी किश्त का भुगतान हो गया है। संख्या बतावें। उनमें से कितने हितग्राहियों को शासन के निर्देश अनुरूप मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया, इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (घ) फरवरी 2021 की स्थिति में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कितने आवास के हितग्राहियों को द्वितीय किश्त का भुगतान हो गया है। संख्या बतावें। उनमें से किन-किन हितग्राहियों को शासन के निर्देश अनुरूप मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया, इसके लिए कौन दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिले में उक्त निर्देशों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। 338 हितग्राहियों को मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आवास एवं अन्य कार्यों पर 100 दिवस का कार्य पूर्ण होने के कारण एवं दिनांक 30.01.2021 से मनरेगा योजना के नोडल खाते में मजदूरी की राशि उपलब्ध न होने से हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। 378 हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष में आवास एवं अन्य कार्यों पर 100 दिवस का कार्य पूर्ण होने के कारण एवं दिनांक 30.01.2021 से मनरेगा योजना के नोडल खाते में मजदूरी की राशि उपलब्ध न होने से हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। 150 हितग्राहियों द्वारा कराये गए निर्माण कार्य अनुसार मस्टर रोल जारी कर भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भर्ती में की गई अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 767 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र के अंतर्गत भर्ती हेतु किस एजेंसी संस्था को अधिकृत किया गया है? इस संस्था द्वारा बैतूल जिले में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक वर्तमान में कुल कितने पदों के लिये भर्ती की गई है एवं कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? भर्ती के लिये क्या चयन प्रक्रिया/मापदण्ड अपनाए गये हैं? (ख) चयनित किये गये उम्मीदवारों को कितना-कितना वेतन/मानदेय किस माध्यम से दिया जा रहा है? क्या उक्त राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित भर्ती एजेंसी/आउटसोर्स संस्था द्वारा प्रतिमाह अवैध रूप से राशि की वसूली की जा रही है? क्या उम्मीदवारों के चयन के समय आउटसोर्स संस्था द्वारा उनसे अवैध रूप से भारी राशि की वसूली की जा रही है? (घ) क्या उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से इ.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. का कटौत्रा नियमित रूप से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो अब तक उक्त दोनों मद में किस-किस कर्मचारी के खाते में कितनी-कितनी राशि का कटौत्रा किया गया है? प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) CSC-SPV (ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) को अधिकृत किया गया है। बैतूल जिले में 01 जिला समन्वयक, 10 जनपद समन्वयक एवं 99 VLE इस प्रकार कुल 110 पदों पर भर्ती की गई है। जिले में कोई पद रिक्त नहीं है। भर्ती के लिये चयन हेतु एन.आर.एल.एम. सखियों को प्रथक प्राथमिकता दी गई है, यदि सखी कम्प्यूटर कार्यों में सक्षम नहीं है, तो द्वितीय प्राथमिकता CSC-VLE को दी जाती है, जिनके पास CSC-ID है। (ख) चयनित किये गये उम्मीदवारों में जिला समन्वयक को रू. 21,000/- से 25,000/- जनपद समन्वय को रू. 15,000/- से 17,000/- एवं VLE को रू. से 4,000/- से 6,000/- के मध्य उनकी कार्यक्षमता एवं उपस्थिति के आधार पर अधिकृत एजेंसी द्वारा वेतन/मानदेय संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर करने का प्रावधान है। उक्त राशि का भुगतान संबंधित के बैंक खाते में जमा किये जाने हेतु CSC-SPV (ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) अधिकृत है, ग्राम स्तरीय VLE को अभी तक वेतन/मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। भर्तिया पूर्णरूप से नि:शुल्क है। (घ) अधिकृत एजेंसी CSC-SPV (ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड) द्वारा किसी भी कर्मचारी के वेतन से ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. का कटौत्रा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उक्त सभी कर्मचारी ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. कटौत्रा के दायरे अंतर्गत नहीं आते है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 1565 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतों के समस्त किसानों को मनरेगा की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के विधान सभा सौसर अंतर्गत कई ऐसे किसान हैं जो कि रहते किसी पंचायत में और खेती किसी अन्य पंचायत में होने के कारण इन किसानों को खेती के लिये मनरेगा योजना का लाभ जैसे कपिलधारा मेड बंधान जैसी अन्य योजनाओं का लाभ निवासरत पंचायत से अन्य पंचायत में खेती होने के कारण नहीं मिल पाता क्यों? (ग) क्या ऐसे किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिये? (घ) ऐसे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा में पात्रता नियमों के अनुसार किसानों को लाभ दिया जा रहा है। (ख) प्रश्नांकित स्थिति में हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ हेतु म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्रमांक 1376 दिनांक 08.02.2012 में उल्लेख अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वार्षिक लेबर बजट की सीमा के अंदर महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के तहत पात्रता होने पर नियमानुसार निर्धारित प्राथमिकता के आधार पात्र हितग्राहियों को उनकी जमीन पर हितग्राही मूलक योजनाओं लाभ दिया जा रहा है। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
विभागीय जाँच के संबंध में जानकारी
[लोक निर्माण]
7. ( क्र. 1587 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच चल रही है? पदनाम, पदस्थ संस्था विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों का क्रमांक/दिनांक की जानकारी देवें। (ख) विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान है शासनादेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवें एवं विभाग जाँचकर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुबंधित वाहन की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
8. ( क्र. 1589 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कार्यालय बड़वानी एवं विकासखण्ड मुख्यालय के कार्यालयों में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार अनुबंधित वाहनों की जानकारी वर्षवार, कार्यालयवार, वाहन नंबर सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक से विभाग द्वारा जारी विभागीय नीति नियम, निर्देशों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में अनुबंधित वाहनों के संबंध में कार्यालय द्वारा जारी प्रकाशित विज्ञप्ति की कार्यालयीन प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्षवार, वाहनवार, कार्यालयवार अनुबंधित वाहनों के भुगतान की जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) में अनुबधित वाहनों में से कमर्शियल उपयोग के कितने वाहन थे एवं निजी उपयोग के कितने वाहन थे। बिना टेण्डर के कितने वाहन अनुबंधित किए गए उनकी जानकारी देवें एवं नियम विरूद्ध वाहन अनुबंधित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभागीय जाँच के संबंध में जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
9. ( क्र. 1590 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में विभाग के कुल कितने अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच चल रही है व पदनाम, पदस्थ संस्था विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों के क्रमांक, दिनांक सहित विवरण देवें। (ख) विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान है शासनादेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवें एवं विभाग जाँचकर्ताओं की विरूध्द क्या कार्यवाही कर रहा है, कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत 01 अधिकारी श्री प्रकाश सिंह चौहान, तत्कालीन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला अलीराजपुर (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ-01-01-2016 नौ दिनांक 24.02.2016 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित है (ख) म.प्र. साप्रवि के पत्र क्रं. 486-एफ 708/49/3/90 दिनांक 22-23 अगस्त 1990 एवं पत्र क्र. सी-6-3-2009-3-एक दिनांक 22.10.2009 में वर्णित आदेशों के तहत् 01 वर्ष में विभागीय जाँच पूर्ण किए जाने के प्रावधान है, साप्रवि के आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री प्रकाश सिंह चौहान, तत्कालीन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के विरूद्ध उनकी सेवानिवृत्ति के 02 वर्ष पश्चात शासन के आदेश क्रं. एफ 1-1-2016-नौ दिनांक 16.03.2018 द्वारा जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। मार्च 2018 के पश्चात कार्यालय में कार्य की अधिकता व इसके पश्चात कोविड-19 के चलते समय-सीमा में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। इस कारण जांचकर्ता व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिकारी/कर्मचारियों की संलग्नीकरण की नीति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र.
1938 ) श्री
कुँवर विक्रम
सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
सामान्य
प्रशासन
विभाग में
कर्मचारियों/अधिकारियों
के संलग्नीकरण
हेतु कोई नीति
तैयार की गई है? यदि
हाँ, तो
नीति क्या है? स्पष्ट
करें। (ख) छतरपुर
जिले के
पंचायत एवं
ग्रामीण
विकास विभाग
में संलग्न
किये गये
अधिकारियों/कर्मचारियो
की सूची उपलब्ध
कराई जावे। (ग) प्रश्नांश
(ख) अनुसार
संलग्न
अधिकारी
कर्मचारियों
के आदेश किस
अधिकारी द्वारा
किये गये? विभागवार
अधिकारी का
नाम उपलब्ध
करावें। (घ) उपरोक्तानुसार
नियम विरूद्ध
संलग्न
अधिकारी/कर्मचारी
को कब तक उनके
मूल विभाग हेतु
मुक्त किया
जावेगा एवं
नियम विरूद्ध
कार्यवाही करने
वाले
अधिकारियों
के विरूद्ध कब
तक और क्या
कार्यवाही की
जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) संलग्नीकरण
के संबंध में
कार्मिक, प्रशासनिक
सुधार एवं
प्रशिक्षण
विभाग के निर्देश
एवं सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
जारी
स्थानांतरण
नीति वर्ष 2019-20 की
प्रति पुस्तकालय में
रखे
परिशिष्ट के प्रपत्र
''1'' अनुसार। (ख) एवं
(ग) पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''2'' अनुसार। (घ) नगरीय
निकाय एवं
त्रिस्तरीय
पंचायत आम
निर्वाचन 2021 को
दृष्टिगत
रखते हुए
अधिकारी/कर्मचारियों
का
संलग्नीकरण
किया गया है। उक्त
कार्य संपन्न
हो जाने के
उपरांत संलग्न
अधिकारी/कर्मचारियों
को उनके मूल
विभाग/पद पर
अनिवार्यतः
वापिस किया
जावेगा। तदानुसार
संबंधित
अधिकारियों
के विरूद्ध कार्यवाही
किये जाने का
कोई प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
हितग्राही मूलक योजनाओं में आवंटित लक्ष्य एवं पूर्ति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
11. ( क्र. 2208 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितना-कितना आवंटन एवं लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है। आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के कितने हितग्राही लाभांवित किये गये जिलेवार, योजनावार, घटकवार संख्यात्मक सूचीमय भौतिक एवं वित्तीय पूर्ति के उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) नीमच जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग हेतु कितना-कितना लक्ष्य आवंटित किया गया तथा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध कितने हितग्राही लाभांवित किये गये, योजनावार घटकवार लाभांवित हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में क्या नीमच जिले को प्रश्नाधीन अवधि में सामान्य वर्ग के किसानों को लाभांवित किये जाने हेतु नश्वर उत्पाद (प्याज) फलपौध उत्पादन राज्य योजना में कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये गये हैं? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में क्या शासन वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के किसानों को लाभांवित करने के उदेश्य से भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नांश में वर्णित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य वर्ग में पर्याप्त आवंटन न होने से नीमच जिले को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये। (घ) वर्ष 2020-21 हेतु प्याज भण्डार गृह निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2020-21 में राज्य पौषित फल-पौध रोपण योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को आवंटित राशि में से वर्ष 2018-19 के लंबित भुगतान एवं अनुरक्षण की राशि पर व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में लंबित एवं अनुरक्षण के व्यय के उपरान्त आवंटन उपलब्ध न होने से किसी भी जिले को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये हैं।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रदाय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 2301 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला पंचायत रायसेन को वित्तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा किस-किस मद अन्तर्गत कितनी राशि का किस व्यक्ति/संस्थान को भुगतान की गई? (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में विधान सभा क्षेत्र सिलवानी अन्तर्गत कितने परिवार शौचालय विहीन है उनके लिए शौचालय निर्माण कब तक करवाया जायेगा? (ग) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-2020 तक की अवधि में रायसेन जिले में विधान सभा क्षेत्र सिलवानी अन्तर्गत निर्मित कितने शौचालय क्षतिग्रस्त हो गये है तथा क्यों? शौचालय निर्माण में अनियमितताओं के संबंधित में उक्त अवधि में किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई? (घ) उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। किन-किन शिकायतों का अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है, शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय निर्माण कार्य अप्रैल-मई 2021 तक कराने का प्रयास किया जावेगा। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है।
रायसेन जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 2302 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एस.ई.सी.सी. 2011 की सूची में रायसेन जिले में कितने आवासहीन एवं कच्चें मकान के हितग्राहियों के नाम है उनमे से फरवरी 2021 की स्थिति में कितने हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो गये शेष हितग्राहियों के कब तक स्वीकृत होंगे। (ख) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में कितने आवासहीनों के नाम जोड़े गये जनपद पंचायतवार संख्या बताये उनको कब तक आवास हेतु राशि दी जायेगी। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में जिन आवासहीनों के नाम नहीं है उनके नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया है तथा उनके कब तक नाम जोड़े जायेंगे। (घ) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी आवासहीन एवं कच्चे मकान वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कब तक आवास हेतु राशि दी जायेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है, शेष हितग्राहियों को भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर लाभांवित किया जायेगा। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) भारत सरकार के आवास प्लस एप के माध्यम से नाम जोड़े गए। आवास प्लस एप भारत सरकार द्वारा पुन: खोले जाने पर शेष नाम जोड़े जा सकेंगे। (घ) सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 की सूची में शेष रहे पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर तथा आवास प्लस एप के माध्यम से जुड़े परिवारों को भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( क्र. 2340 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील मुलताई एवं प्रभात पट्टन में वर्ष 2018-19 की खरीफ फसल की बीमा राशि का भुगतान कितने किसानों को कितनी राशि का किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के लिए तहसील मुलताई एवं प्रभात पट्टन के कुछ किसान बीमा राशि पाने से वंचित रह गए हैं यदि हाँ, तो क्यों एवं कितने, इन्हें कब तक बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा? (ग) ग्राम सोनेगांव तहसीन मुलताई के पटवारी हल्का नंबर 65 के किसानों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि के लिए क्या बीमा राशि का भुगतान किया गया है यदि हाँ, तो कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है यदि नहीं, तो क्यों एवं इन किसानों को बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय राशि में अनियमितता के खिलाफ प्रस्ताव/कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 2713 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला एवं कटनी जिले की किन-किन जनपद पंचायतों द्वारा 01 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने सरपंच/सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि का गबन करने या अनियमितता बरतने संबंधी प्रकरण कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजे गये है? (ख) भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? विलंब का कारण बतावें एवं विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। कार्यवाही में विलंब के लिए दोषी कौन हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्डला जिले में किसी भी जनपद पंचायत से 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक सरपंच/सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि का गबन या अनियमितता बरतने संबंधी प्रकरण में कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव जिला पंचायत मण्डला को नहीं भेजा गया है एवं कटनी जिले के अन्तर्गत 06 जनपद पंचायतों के द्वारा 28 ग्राम पंचायतों के 16 सरपंच, 24 सचिव एवं 09 रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि गबन करने या अनियमिततायें बरतने के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत कटनी को प्राप्त हुये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मण्डला जिले में कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है एवं कटनी जिले में की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
रिक्त पदों का रोस्टर अनुसार संशोधित विज्ञापन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
16. ( क्र. 3232 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विद्यालय ग्वालियर अन्तर्गत 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कृषि महाविद्यालय खण्डवा में विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन कब जारी किया गया? क्या विज्ञापन में रोस्टर अनुसार पद विज्ञापित किये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? शासन स्तर से विज्ञापित पदों की अनयिमितता के संबंध में कोई जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन एवं विज्ञापन की प्रति सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विज्ञापित पदों के जाँच प्रतिवेदन में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? उनके नाम पद सहित जानकारी देवें। क्या जाँच प्रतिवेदन में दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि महाविद्यालय खण्डवा में शैक्षणिक कार्य को सुचारू रखने के लिए विभिन्न पदों का पुन: संशोधित विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा? (घ) क्या कृषि महाविद्यालय खण्डवा में शैक्षणिक स्टाफ नहीं होने के कारण छात्र-छात्रों की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में है? यदि हाँ, तो उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इंदौर-इच्छापुर खस्ताहाल मार्ग की अद्यतन स्थिति
[लोक निर्माण]
17. ( क्र. 3339 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर इच्छापुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? क्या यह लो.नि वि. का मार्ग है। यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा? (ख) कार्य आरंभ होने तक रख-रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है? क्या राज्य सरकार द्वारा इस मार्ग की मरम्मत एवं रख-रखाव पर लाखों रुपये स्वीकृत किये गये है? जिसकी कार्य एजेंसी एम.पी.आर.डी.सी. है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इस मार्ग की मरम्मत में गंभीर लापरवाही बरती गई है? प्रश्न दिनांक तक खण्डवा से बड़वाह के बीच सैकड़ों बड़े-बड़े गड्ढे आज भी विद्यमान है? जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ हो रही है? (घ) क्या लगभग 200 कि.मी. की मार्ग मरम्मत पर एम.पी.आर.डी.सी. के अधिकारियों की लापरवाही एवं निष्क्रियता के कारण कार्य में अत्यधिक विलंब हो रहा है? जिसका खामियाजा आम जनता, यात्रियों एवं बस मालिकों को उठाना पड़ रहा है? (ड.) यदि हाँ, तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, वर्तमान में मार्ग एन.एच.ए.आई. को हस्तांतरित। एन.एच.ए.आई. से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में कि.मी. 104 से कि.मी. 203.6 तक कुल लंबाई 99.6 कि.मी. में डामरीकृत सतह को छोड़कर शेष संपूर्ण मार्ग के रख-रखाव की जिम्मेदारी एन.एच.ए.आई. की है। जी हाँ, एन.एच.ए.आई. को सौंपे जाने के पूर्व व्यय किया गया है। जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी नहीं, खण्डवा से बड़वाह के बीच सैकड़ों बड़े गड्ढे नहीं है, मार्ग पर गड्ढों को बारिश के उपरांत म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा भर दिया गया था। नये होने वाले गड्ढों को निरंतर भरा जा रहा है। दुर्घटनाओं का कारण पृथक-पृथक विभिन्न है। (घ) जी नहीं, मार्ग पर हो रहे गड्ढे को निरंतर भरा जा रहा है एवं आम जनता को सुगम यातायात उपलब्ध हो रहा है। (ड.) शेष का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।
सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग की जांच
[लोक निर्माण]
18. ( क्र. 3394 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की कटनी से उमरिया रोड़ निर्माण का कार्य एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल द्वारा कलथिया ग्रुप से करवाया गया है और कटनी-उमरिया सड़क का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी-उमरिया सड़क निर्माण में किलोमीटर 18/8 से लेकर किलोमीटर 54/10 तक निर्माण कार्य घटिया स्तर का है एवं निर्माण कार्य में अनुमति अनुसार सामग्री का उपयोग नहीं होने से सड़क में मेजर क्रेक हो गए हैं। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) की जाँच उच्च अधिकारियों द्वारा क्या करायी जावेगी एवं कब तक समय-सीमा बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) जी नहीं, मार्ग के किमी 18/8 से किमी 54/10 तक के साथ पूरे मार्ग का निर्माण कार्य में अनुमति अनुसार सामग्री का ही उपयोग किया गया है, कुछ स्थानों पर स्थलीय परिस्थिति के कारण क्रेक परिलक्षित हुये है, जिन्हें ठेकेदार द्वारा सुधारा जा रहा है। (ग) चूंकि ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है, अत: जाँच की आवश्यकता नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थाईकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 3490 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंयायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक/पं.रा./एफ1/2018/8254, भोपाल दिनांक 08.06.2018 द्वारा जिला पंचायत/जनपद पंचायत हेतु आदर्श सेटअप तैयार किये जाने हेतु समिति बनाई जाकर सेटअप लागू किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया था, उक्त सेटअप लागू करने में क्या कार्यवाही की गई? कब तक सेटअप लागू कर दिया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला/जनपद पंचायतों में पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर कर्मचारी जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, भृत्य आदि को उक्त सेटअप अथवा जनपद पंचायतों में रिक्त नियमित पदों में स्थाईकरण की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त कर्मचारियों का स्थाईकरण किया जावेगा? (ग) विभाग अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों जैसे कम्प्यूटर आपरेटर, भृत्य आदि को कितने वर्ष की सेवा के उपरान्त स्थाई किये जाने की पात्रता होती है। विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि उक्त पात्रता अवधि की सेवा दे चुके है? (घ) क्या उक्त कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती संबंधी लाभ दिया जा रहा है यदि नहीं, तो क्यों जबकि शासन द्वारा प्राईवेट फर्म/कम्पनियों तक में कार्यरत कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती के निर्देश हैं? इससे संबंधित आदेश कब तक प्रसारित कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, पंचायत राज संचालनालय के उक्त पत्र द्वारा आदर्श सेटअप प्रारूप तैयार कर समिति के सुझाव हेतु लेख किया गया था। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं, ऐसी कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकरण किये जाने संबंधी विभागीय प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) महत्वपूर्ण योजनाओं में अतिआवश्यक कार्य होने पर अस्थाई तौर पर कलेक्टर दर पर कार्य लिये जाने के कारण ईपीएफ कटौत्रे का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधूरे मार्ग का निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 3549 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत पड़री से ग्राम पंचायत डोल पहुंच मार्ग क्या लो.नि.वि. का मार्ग है। यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य लगभग 06 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अधूरा है? यदि हाँ, तो क्या विभाग के द्वारा उक्त मार्ग के छूटे हुए हिस्से को निर्मित कराने हेतु पुनः कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग को पूर्ण कराने में आ रही समस्या को विभाग द्वारा समाधान कराने का कोई प्रयास पिछले 06 वर्षों में क्यों नहीं किया गया? क्या उक्त मार्ग निर्माण पूर्ण न हो पाने में जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस प्रदाय किया गया? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) यह कि उक्त बहुप्रतीक्षित मार्ग का निर्माण विभाग के द्वारा कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। भू-अर्जन की राशि अधिक होने से कार्य डी-सेक्शन करवाने की कार्यवाही की जा रही है। (ख) पुनरीक्षित प्राक्कलन रुपये 444.59 लाख का तैयार किया गया है, इस कार्य में भू-अर्जन की लागत रुपये 177.86 लाख है, जो प्रशासकीय स्वीकृति का 52.75% है। शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भू-अर्जन की राशि अधिक होने के कारण कार्य का अनुबंध धारा-27.4 में समाप्त किया गया है तथा डी-सेक्शन की कार्यवाही की जा रही है। जी नहीं। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
क्योंटी-शाहपुर पहुँच मार्ग के बहुप्रतीक्षित निर्माण
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 3553 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिलांतर्गत बैकुण्ठपुर से शाहपुर-क्योंटी पहुंच मार्ग लो.नि.वि. का कार्य है तथा निर्माण के विषय में लगातार पत्राचार किये जाने के बावजूद मार्ग का निर्माण नहीं कराये जाने का क्या कारण रहा है? (ख) विषयांकित मार्ग का निर्माण पूर्व में विभाग के द्वारा किस सत्र में कराया गया था? मार्ग के निर्माण कराने हेतु किस एजेंसी को अधिकृत किया गया था? इस मार्ग के निर्माण उपरांत संविदाकार के द्वारा किस अवधि तक गारंटी दी गई थी? (ग) क्या विभाग के द्वारा विषयांकित मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में मार्ग विभाग की किसी भी योजना में शामिल/प्रस्तावित न होने के कारण। (ख) विषयांकित मार्ग का निर्माण वर्ष 2007-2008 में कराया गया था। मेसर्स शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी ए-5 सिरमौर जिला रीवा। कार्य पूर्णता से तीन वर्ष अर्थात दिनांक 30.03.2011 तक। (ग) मार्ग वर्तमान में किसी भी योजना में शामिल/प्रस्तावित न होने के कारण पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न नहीं उठता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्र हितग्राहीयों को अपात्र करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 4165 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक 2011 सर्वे सूची में नाम होने के बाद भी आवास योजना के लाभ से वंचित किया गया था? परन्तु पुनः जाँच कराई जाकर जाँच उपरांत प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना का लाभ दिया? वर्ष 2019-20, 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभावार, ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार, पूर्व में निरस्त करने का कारण तथा जाँच उपरांत पुनः जोडने के कारण की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या हितग्राहियों को जाँच उपरांत पुनः प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ देने पर पूर्व में आवास योजना के लाभ से वंचित रखने वाले जाँच अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत एस.ई.सी. 2011 की जनगणना में पात्र हितग्राही परन्तु जाँच करने वाले सक्षम अधिकारी के द्वारा अपात्र किये गये ऐसे पात्र हितग्राहीयों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवास योजना के अंतर्गत लाभांवित किया जा चुका है।
सड़कों की मरम्मत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 4455 ) श्री विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सतना जिले के रामपुर बाघेलान एवं अमरपाटन विधानसभा की कौन-कौन सही सड़कें गारंटी पीरियड़ में हैं? उनकी गारंटी अवधि कब तक है। सूची उपलब्ध करायें? (ख) उक्त सड़कों के रख-रखाब एवं मरम्मत में विगत तीन वषों में किन-किन सड़कों पर संधारण कार्य करवाये गये हैं? एवं कितनी राशि व्यय की गई है? मार्गवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार की सड़कों में से किन-किन सड़कों पर गड्ढा होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है? उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कि किन-किन सड़कों का कब-कब इकाई के अधिकारियों के अतिरिक्त किस-किस अधिकारियों ने निरीक्षण किया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) किसी भी सड़क पर गड्ढ़ा होने से आवागमन में असुविधा नहीं हुई है। उक्त सड़कों का मरम्मत विभाग के अधिकारियों द्वारा संविदाकार से समय-समय पर सतत् पूर्ण कराया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
फूड पार्क की स्थापना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
24. ( क्र. 4573 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में औद्योगिकीकरण के विकास हेतु फूड पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या सागर जिले में कृषि उत्पाद गेहूँ, चना, प्याज, लहसुन, अदरक, वन उपज आदि का पर्याप्त उत्पादन होता है? यदि शासन द्वारा फूड पार्क बनाया जाता है, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं इन उद्योगों पर पूँजी निवेश होने से शासन को भी राजस्व प्राप्त होगा यदि हाँ, तो कृषकों की मार्केटिंग सुविधा आदि को देखते हुये सागर जिले में औद्योगिकीकरण के विकास एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु फूड पार्क की स्थापना करेगा तथा कब तक?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। विभाग के अंतर्गत सागर जिले में औद्योगीकरण के विकास हेतु फूड पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। सागर जिले के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगवां विकसित किया गया है। इसमें खाद्यान्न से संबंधित इच्छुक निवेशकों के लिये उद्योग स्थापना हेतु विकसित भूखण्ड उपलब्ध है।
जय किसान ऋण माफी योजना के किसानों की जानकारी देना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( क्र. 4600 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया तहसील में जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत कुल कितने किसानों का ऋण माफ हुआ और कुल कितनी राशि माफ हुई? प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज की अलग अलग जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौनसी राष्ट्रीयकृत और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कुल कितने किसानों का ऋण माफ हुआ और कितनी राशि माफ हुई? कुल कितने किसानों के खाते ओवरड्यू और डिफाल्टर माफ हुये और कुल कितनी राशि के माफ हुये? (ग) प्रश्नांश (ख) के बैंकों के ओवरड्यू और डिफाल्टर खाते धारक किसानों के कर्ज माफ होने के पश्चात कुल कितने किसानों को नया ऋण दिया गया और कितनी राशि का दिया गया? किसान संख्यावार, ग्रामवार बतावें। (घ) घट्टिया तहसील में कुल कितने ड्यू, ओवरड्यू और डिफाल्टर किसानों का कुल कितनी राशि का ऋण माफ हुआ? इन किसानों के खातों की संख्या एवं राशि उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फसल बीमा से वंचित कृषकों को फसल बीमा के लाभ का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
26. ( क्र. 4601 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उज्जैन जिले में कुल कितने कृषकों को उनकी रबी और खरीफ फसल नष्ट होने पर बीमा राशि का भुगतान किया? कितने कृषकों ने ऋणि व अऋणि फसल बीमा कराया? कितने कृषकों को फसल बीमा करवाने के पश्चात् भी फसल बीमा क्यों नहीं दिया गया? बैंकवार बतावें। (ख) आधार अपडेट नहीं होने की दशा में कुल कितने कृषकों को फसल बीमा प्रीमियम जमा होने के बाद भी फसल बीमा नहीं मिला? आधार अपडेट करना किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी गलती से कृषकों को फसल बीमा नहीं मिला उस पर शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? (ग) कितने कृषकों को फसल बीमा करवाने के पश्चात भी फसल बीमा नहीं मिला उन सभी को फसल बीमा कब तक मिल जाएगा? इस दिशा में अधिकारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज, फल-फूल व आदान सामग्री का क्रय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
27. ( क्र. 4706 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला जबलपुर को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनामद में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज फल-फूल के पौधे कहां-कहां से किस दर पर कितनी मात्रा में कितनी राशि के क्रय किये गये। किन-किन कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्थाएं, एजेंसियों ने कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये है। इन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, फल-फूल पौधों का सत्यापन कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का निःशुल्क वितरण किया गया। वर्षवार बतायें। इसकी जाँच सत्यापन कब-कब किसने किया है? बतलावें। तहसीलवार जानकारी दें। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से केवल राज्य पोषित वाड़ी किचिन गार्डन योजना में ही हितग्राही किसानों को नि:शुल्क सब्जी पैकेट का वितरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। नि:शुल्क वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खैल मैदान बनाया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 4712 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में खेल परिसर अथवा खेल मैदान की व्यवस्था है? (ख) यदि नहीं, तो कितनी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान नहीं हैं? (ग) कब तक सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाये जा सकेंगे? (घ) क्या सभी ग्राम पंचायतों के मैदानों में सभी खेल सामग्री उपलब्ध रहेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में खेल परिसर अथवा खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। (ख) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 26 ग्राम पंचायतों में खेल परिसर/खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। (ग) खेल परिसर/खेल मैदान हेतु पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर खेल परिसर/खेल मैदान बनाये जा सकेंगे। (घ) शासन स्तर से सामग्री प्राप्त होने पर सभी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री उपलब्ध रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के प्राकृतिक स्त्रोत का रख-रखाव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 4970 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के प्राकृतिक स्त्रोत तथा कुंआ, तालाब, बावड़ियों के रख-रखाव न होने के कारण जल स्तर कम हो रहा है? (ख) क्या इन प्राकृतिक स्त्रोतों की जल क्षमता बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जावेंगी? (ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे प्राकृतिक स्त्रोत चिन्हित कर योजना बनाई जायेंगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक स्त्रोत तथा कुंआ, तालाब, बावड़ियों में जल स्तर कम होने का कारण केवल इनका रख-रखाव न होकर वर्षा में कमी, अत्यधिक दोहन एवं वनो की कटाई आदि भी है। जिला पंचायत जबलपुर को प्राकृतिक स्त्रोत तथा कुंआ, तालाब, बावड़ियों के रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। (ख) विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.12.2020 मनरेगा अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्यों के रखरखाव ''ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना'' के क्रियान्वयन बावत निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा स्वीकृत लेबर बजट अनुसार सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किया जाकर कार्य कराये जाने हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत स्वतंत्र हैं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के पुल का संरक्षण तथा नये पुल की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 5056 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग श्योपुर से सवाईमाधोपुर को जोड़ने वाले चम्बल दाहिनी मुख्य नहर पर बने पुल (सलापुरा-श्योपुर) को विभागीय गाइड लाईन अनुसार इस पुल को किस दिनांक तक उपयोग के योग्य माना गया है? (ख) क्या उक्त पुल की चौड़ाई कम होने तथा शहर के मध्य होने से अक्सर भारी वाहन गुजरने से जाम लगने की एवं दुर्घटना घटित होने की स्थिति बनी रहती है? (ग) क्या राजमार्ग के उक्त पुल से भारी माल वाहन गुजरते है, जिससे पुल की रेलिंग टूट चुकी है? पुल क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है? (घ) उक्त नहर पुल के अचानक क्षतिग्रस्त होकर कोई अप्रिय घटना घटित होने तथा मार्ग अवरूद्ध हो जाने की दशा में कौन जिम्मेदार होगा? यात्रियों के लिये वैकल्पिक मार्ग की क्या व्यवस्था होगी? (ड.) क्या लोक निर्माण विभाग व्यापक जनहित में इस मार्ग पर चम्बल नहर पर नया पुल स्वीकृत कर पुल निर्माण का कार्य आरंभ करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पुल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व किया गया था। वर्तमान में पुल उपयोग योग्य है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, पुल की टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत कर दी है। वर्तमान में ऐसी स्थिति प्रतीत नहीं होती है। (घ) वर्तमान में ऐसी स्थिति प्रतीत नहीं होती, अतः उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उक्त मार्ग पर चौड़ीकरण एवं उन्नयन के डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है। श्योपुर के शहरी भाग में बायपास प्रस्तावित है, जिसमें पृथक से पुल निर्माण प्रस्तावित है। अतः उक्त स्थल पर नया पुल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
कृषकों को विभिन्न योजनाओं पर अनुदान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
31. ( क्र. 5080 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत तहसील विदिशा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत वर्ष 2014 से 31.01.2021 तक की अवधि में किसान कल्याणकारी विभागीय योजनाओं से कितने कृषकों को अनुदान योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया? कृषक संख्यावार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के क्रम में लाभ प्रदान किये जाने वाली योजनाओं के अनुदान का लाभ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेने की पात्रता है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के क्रम में है, तो विदिशा के तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन एवं उनकी धर्मपत्नि के नाम पर किन-किन कृषक अनुदान योजनाओं का लाभ दिया गया? क्या उनके द्वारा पोली हाउस, ग्रीन हाउस एवं अन्य योजनाओं के लिये अनुदान प्राप्त किया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त पोली/ग्रीन हाउस वर्तमान में उक्त जनप्रतिनिधी एवं उनकी धर्मपत्नि की भूमि पर स्थित है? यदि नहीं, तो क्या विभाग धोखाधड़ी से अनुदान प्राप्त करने के संबंध में R.B.C. Act 6/4 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर अनुदान की वसूली हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों को जिला कोषालय से वेतन का भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
32. ( क्र. 5081 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विदिशा स्थित एस.ए.टी.आई डिग्री महाविद्यालय एवं एस.ए.टी.आई पॉलीटेक्निक कॉलेज विदिशा में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर चयनित अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन नियमित रूप से भुगतान नहीं किये जाने से संस्था में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो शासन उक्त संस्था में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के हित में शासकीय महाविद्यालयों के समान जिला कोषालय विदिशा के माध्यम से प्रति माह नियमित वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था को शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित अनुदान उपलब्ध कराया जाता है इसलिए शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) इन अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमला संस्था की सोसायटी द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
खाद विक्रेताओं द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 5101 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने उर्वरक लायसेंस जारी किये गए फर्म का नाम सहित विववरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) की खुदरा फार्मों द्वारा सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक डी.एम.ओ. (जिला विपणन अधिकारी कटनी) अथवा कम्पनी से कितनी यूरिया प्राप्त की गई? उक्त यूरिया विक्रय हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश/मापदण्ड थे, उसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या कटनी जिले के खाद विक्रेताओं द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर जिन कृषकों को विक्रय करना बताया है, उन कृषकों ने यूरिया नहीं खरीदी, कृषकों को रसीद भी नहीं दी गई तथा जिसके पास जमीन नहीं है उनको भी विक्रय किया है। इस संबंध में श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) निवासी रचना नगर कटनी द्वारा दिनांक 15.02.2020 को कलेक्टर कटनी को शिकायत की गई है जिसमें उक्त अनियमिताओं का उल्लेख है। उक्त संबंध में उपसंचालक कृषि द्वारा जिन खाद विक्रेताओं को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया गया है उन पर उपसंचालक कृषि के अंतिम निर्णय की प्रकरणवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सम्पर्क सड़क की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 5222 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग स्वीकृत कर प्रारंभ कराये जायेंगे? (ख) प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत विकासखण्ड श्योपुर में गाइड लाईन के अनुरूप तथा सी.यू.सी.पी.एल के प्राथमिकता क्रम 6,9,17,18,20,21,22,23,26,27,28,29,31,33,35,40 पर दर्ज सम्पर्क सड़क मार्गों को कब तक स्वीकृत किया जाकर कार्य प्रारंभ करायें जायेगें? समय-सीमा बतावें? (ग) क्या यह सत्य है कि जाटखेड़ा से मातासूला, मंडी लिंक रोड से नागदा एवं बड़ौदा श्योपुर मार्ग कलमूण्डा से चम्बल नहर पर सलापुरा तक सड़क सम्पर्क मार्ग आम जनता ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाय.-3 योजनांतर्गत शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वर्तमान में प्रस्ताव नहीं चाहे गये है। अतः वर्ष 2021-22 के प्रस्तावों की वर्तमान में स्वीकृति एवं प्रारंभ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ख) विकासखण्ड श्योपुर अन्तर्गत वर्ष 2020-21 (पी.एम.जी.एस.वाय.-3 बैच-2) के प्रस्तावों में सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संखया 20 तक की पात्र सड़कों को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। (1) प्रश्न में वर्णित सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 9 एवं 20 पर दर्ज थ्रू-रूट पात्र होने से सम्मिलित किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (2) प्रश्नानुसार सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 6, 17 एवं 18 पर दर्ज थ्रू-रूट वर्तमान में अपात्र होने से सम्मिलित नहीं किये गये है। अपात्रता का कारण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (3) प्रश्नानुसार सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 21,22,23,26,27,28,29,31,33,35,40 तक योजनान्तर्गत प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा चाहे जाने पर तत्समय प्रदत्त दिशा निर्देशो के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र सड़कों के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान स्थिति में सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। स्वीकृति हेतु निश्चित समय अवधि का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है। (ग) मण्डी लिंक रोड से नागदा (सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता क्रम संख्या 6) अपात्र होने से वर्तमान प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया गया है। शेष 2 मार्ग पात्र है किन्तु शासन द्वारा आवंटित लम्बाई की सीमा में नहीं होने से वर्तमान में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है। अतः समय-सीमा का प्रश्न ही नहीं है।
ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों में उपयंत्री की भूमिका के संदर्भ में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 5259 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन सरपंचों एवं सचिव/रोजगार सहायक से निर्माण कार्यों की अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए राशि वसूल करने के आदेश जिला पंचायत, जनपद पंचायत से जारी किए गए तथा उक्त राशि में से किस-किस से कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गई तथा कितनी शेष हैं, पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वसूली आदेशों में अनियमितता के संबंध में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री भी दोषी है अथवा नहीं यदि हाँ, तो उनसे वसूली न करने का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दोषी उपयंत्री/सहायक यंत्री के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो कारण बताये।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत सतना के पारित आदेशों में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को दोषी नहीं पाये गये है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गुणवत्ताहीन एवं बिना कार्य कराए फर्जी भुगतान प्राप्त किए जाने की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 5444 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत लालपुरा विकासखण्ड लहार, जिला-भिण्ड में 01 जनवरी, 2017 से दिनांक 10 फरवरी, 2021 तक गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य तथा बिना कार्य कराए फर्जी भुगतान की शिकायतें किन-किन व्यक्तियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार जिला-भिण्ड को की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में की गई शिकायतों की जाँच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड ने अपने पत्र क्रमांक/ज.पं./पं.प्र./ 2021/725 लहार दिनांक 08.02.2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं परिशिष्ट में उल्लेखित जिन शिकायतों की जाँच पूर्ण हो चुकी है उन शिकायतों की जाँच प्रतिवेदनों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:- (1) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 18/2020-21/अ-89 (19) दिनांक 22.02.2021 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है (2) ग्राम पंचायत लालपुरा के प्रधान एवं तत्का. सचिव के विरूद्ध राशि रू. 1421362.50/- के मान से दोनों पर कुल राशि रू. 2842725/- जमा करने हेतु कारण बताओ सूचना क्रमांक 271 दिनांक 22.02.2021 जारी किया गया। (3) सुनवाई हेतु प्रथम पेशी दिनांक 05.03.2021 नियत की गई। (4) उक्त पेशी नियत दिनांक 05.03.2021 के पूर्व ही 03.03.2021 को तत्कालीन सचिव श्री राजेश गुनकर के द्वारा राशि रू. 50000/- जमा करा दिये गये है। शेष वसूली राशि जमा करने हेतु समय चाहा गया है। उक्त पेशी नियत दिनांक 05.03.2021 में श्रीमती कीर्ति दौहरे प्रधान ग्राम पंचायत लालपुरा अनुपस्थित रही है (5) न्यायालय जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 26.03.2021 को नियत की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में बेरोजगारी कम करने हेतु प्रभावी कार्य योजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
37. ( क्र. 5519 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या हैं? क्या सरकार की बेरोजगारी कम करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना हैं? (ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? अगर नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों की संख्या 3362154 है। जी हाँ। रोज़गार संचालनालय अंतर्गत जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा जॉब फेयर योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियोजकों द्वारा आवेदकों को रोज़गार हेतु चयनित किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास की सुविधा
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 5561 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? इसे कब से प्रारंभ किया गया है एवं योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के कहां-कहां के कौन-कौन से हितग्राही लाभांवित हुए? बतलावे जनपदवार, पंचायतवार, ग्रामवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित लाभांवित हितग्राहियों की सूची में किन-किन ग्रामों के हितग्राही किन कारणों से लाभांवित नहीं हुए है बतलावें? (ग) क्या जनपद पंचायत बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़खेड़ा (नीम) के ग्राम बड़खेड़ा (नीम) का 2011 के बेस लाइन सर्वे में नाम शामिल न होने के कारण 1250 की जनसंख्या वाला यह ग्राम प्रधानमंत्री आवास की सुविधा से वंचित हो रहा है। (घ) यदि हाँ, तो क्या इसमें सुधार कर इस ग्राम के पात्र हितग्रहियों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदान की जावेगी? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नही? (ड.) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेस लाइन सर्वे 2011 में की सूची में से कहाँ-कहाँ के कितने नाम किन कारणों से प्रतीक्षा सूची से पृथक किए गये? ग्रामवार सूची देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) लाभांवित सूची में से किसी भी हितग्राहियों को वंचित नहीं रखा गया (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 5601 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य विभाग के इंजीनियर एवं एस.डी.ओ की निगरानी में किये जाते हैं? क्या इन कार्यों की सी.सी. जारी होने के उपरांत पुन: जाँच होने पर निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाये जाने पर सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को ही दोषी मानते हुये उन पर कार्यवाही कर राशि की वसूली की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, यदि हाँ, तो जाँच में निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाये जाने पर, पाई गई अनियमितता में बराबर का दोषी मानते हुये, सम्बंधित इंजीनियर एवं एस.डी.ओ. पर सचिव एवं रोजगार सहायक के समान कार्यवाही कर समान राशि की वसूली क्यों नहीं की जाती है? (ग) क्या ऐसे प्रकरणों में सम्बंधित इंजीनियर एवं एस.डी.ओ. को भी दोषी मानते हुये इन पर कार्यवाही कर, समान राशि की वसूली करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं निर्माणाधीन कार्यों में जो अधिकांश कर्मचारीगण दोषी पाये जाते है, दोषियों के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं पंचायत राज अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। (ख) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित इंजीनियर एवं एस.डी.ओ. को जाँच में दोषी पाये जाने पर वसूली की कायर्वाही की जाती है। पृथक से दिशा निर्देश प्रदाय किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
40. ( क्र. 5603 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) व्यापम द्वारा 11-12 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा के वर्ग अनुसार कटआफ पॉइंट बतावें। (ख) परीक्षा में सामान्य में 150 तथा आरक्षित वर्ग में 130 से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, कक्षा 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांक, परीक्षा केन्द्र परीक्षा की दिनांक सहित सूची देवें। (ग) परीक्षा हेतु रोल नम्बर जनरेशन का फार्मूला बतावें तथा लिस्ट ऑफ एक्टिविटी की दिनांक अनुसार जानकारी दें। (घ) क्या इस परीक्षा में जमकर घोटाला हुआ हैं? प्रश्नपत्र बेचे गये हैं? परीक्षा केन्द्र पर स्कोरर की व्यवस्था हुई है? पररूपधारण का खेल हुआ है? क्या प्रावीण्य सूची के प्रथम 300 की सही अंक गलत अंक के फार्मूले से जाँच की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) इस परीक्षा हेतु एक्जाम एजेन्सी के जिस सर्वर का उपयोग किया, क्या उसकी जाँच की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में उक्त परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार/जारी नहीं किया गया है। अतएव कटऑफ बताया जाना संभव नहीं है। (ख) परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पीईबी द्वारा सॉफ्टवेयर से रोल नम्बर जनरेशन किए जाते है। परीक्षा के एक्टिविटी चार्ट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा से कराये गये कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 5605 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक अशोक नगर जनपद पंचायत क्षेत्र में मनरेगा से कितनी ग्राम पंचायतों में कितने सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है राशि सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से पंचायतवार कितने एवं कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कितने एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? (ग) यदि अपूर्ण है तो क्यों तथा कब तक इन्हें पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत अप्रैल 2019 से आज दिनांक तक अशोक नगर जनपद पंचायत क्षेत्र में 104 ग्राम पंचायतों में 1473 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है, जिनकी लागत राशि रू 9500.88 लाख है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –1 एवं 2 अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के अनुसार स्वीकृत किये गये सामुदायिक कार्यों में से 509 कार्य पूर्ण किये गये, 964 कार्य अपूर्ण है, पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत अशोकनगर अंतर्गत माह अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत सामुदायिक कार्यों में से शेष 964 अपूर्ण, नवीन स्वीकृत कार्य मनरेगा मद से सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह न होने के कारण अपूर्ण है। सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।
कृषि उपज मंडी द्वारा क्रय/विक्रय की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
42. ( क्र. 5643 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत गेहूं को, वर्ष 2020-2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र हेतु अधिसूचित कृषि उपज मान्य किया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2021 में भोपाल मंडी क्षेत्र में कृषकों द्वारा गेहूं का विक्रय कहां और किस अधिकतम मात्रा तक किया जा सकता है? उक्त वर्गीकृत स्थलों हेतु प्रावधानिक समयावधि भी बताएंगे। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित किये गए स्थलों के अतिरिक्त, भोपाल मंडी क्षेत्र में किन्हीं अन्य स्थानों पर कृषकों द्वारा गेहूं का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2020-2021 में प्रतिबंध उल्लघंन के कितने मामले बने? उनमें की गई कार्यवाही से अवगत करवाएंगे। (ग) भोपाल जिले की करोंद स्थित कृषि उपज मंडी 15-20 फरवरी, 2021 के दरमियान कितने सौदे हुए? दिवसवार विक्रय संख्या, दिवस का न्यूनतम मूल्य, दिवस का अधिकतम मूल्य व मॉडल रेट बताएंगे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
युवाओं के रोजगार के अवसर को बंद करना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
43. ( क्र. 5644 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से ये योजनाएं बंद की गई है? (ख) इन योजना में कितने उद्यमियों ने कर्ज लिया था तथा योजनाओं को बंद करने के बाद कितने युवा उद्यमियों की कितनी राशि की सब्सीडी रोक दी गई है? (ग) सरकार द्वारा सब्सिडी रोकने के कारण कितने उद्यमी बैंकों द्वारा डिफाल्टर हो चुके है? (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कर्ज लेकर रोजगार करने वाले उद्यमियों के रोजगार बंद होने और उनके डिफाल्टर होने के लिए कौन उत्तरदायी हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। दिनांक 18/12/2020 पश्चात ऋण वितरण की कार्यवाही स्थगित की गई है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन योजनाओं का संचालन नहीं किया गया, इसलिये इस वर्ष आवेदन लेकर किसी भी उद्यमियों को कोई कर्ज नहीं दिया गया था। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी युवा उद्यमी की सब्सिडी राशि रोके जाने के आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रचार-प्रसार में व्यय राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
44. ( क्र. 5656 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के समस्त उप संचालकों को संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/एस.टी.-2/कृ.स.यो./2018/333 दिनांक 09/05/2018 के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के प्रशासकीय मद से प्रचार-प्रसार बजट आवंटन किया गया था। (ख) यदि हाँ, तो कटनी जिले के लिए स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि किस कार्य में खर्च की गई थी। कार्यवार राशिवार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में जो राशि जिस प्रचार-प्रसार सामग्री में व्यय की गई है वह सामग्री किस आदेश से किस प्रक्रिया से क्रय की गई क्या उसके लिए भण्डार क्रय नियम के तहत निविदा निकाली गई थी यदि नहीं, तो नियमों का उल्लंघन कर सामग्री क्यों खरीदी गई। इसके लिए कौन उत्तरदायी है उसका नाम बताएं। (घ) प्रचार-प्रसार हेतु जो सामग्री क्रय की गई वह सामग्री कब और किसको इश्यू की गई? (ड.) नैमैतिक व्यय में कौन-कौन से कार्य आते है बताएं तथा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति नैमैत्तिक व्यय किस-किस कार्य में किया गया है। कार्यवार, राशिवार विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तकनीकी संभागों में निर्माण सामग्री के उपयोग की जाँच
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
45. ( क्र. 5657 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डी बोर्ड ने तकनीकी संभागों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की जाँच के लिये प्रयोगशालाये स्थापित की है यदि हाँ, तो तकनीकी संभाग का नाम, प्रयोगशाला स्थापना दिनांक उपकरण/सामग्री का नाम, संख्या क्रय दिनांक, उपकरण स्टॉलेशन का दिनांक, क्रय कीमत सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्त प्रयोगशालाओं में सामग्रियों के नमूनों की जाँच हेतु लैब टेक्नीशियन पदस्थ किये गये है यदि हाँ, तो कर्मचारी का नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रशिक्षित है या नहीं। कुल परिक्षित नमूनों की संख्या की जानकारी दें। यदि नहीं, तो नमूनों की जाँच कौन कर रहा है नाम, पद सहित विवरण दें। (ग) उक्त प्रयोगशाला स्थापित होने के पश्चात निर्माण सामग्रियों के नमूनों की जाँच मंडी बोर्ड/मण्डियां प्रदेश के इन्जीनियरिंग कॉलेजों की लैब से भी नमूनों की जाँच कराई जा रही है यदि हाँ, तो वर्षवार कराई जांचों की संख्यात्मक जानकारी दें। (घ) उक्त प्रयोगशालाओं में नमूनों की जाँच में रसायन/सामग्री का उपयोग हुआ है यदि हाँ, तो कुल क्रय सामग्री मात्रा व्यय मात्रा शेष मात्रा जाँच किये गये नमूनों की संख्यात्मक विवरण दें। यदि नहीं, तो फर्जी जाँच रिपोर्ट क्यों दी जा रही है। (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन मंडी बोर्ड की प्रयोगशाला के उपकरण सामग्री खरीदी एवं नमूनों का फर्जी जांचों की उच्च स्तरीय जाँच करायेगा। यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आम के रोपित पौधे गायब होने की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
46. ( क्र. 5664 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नमामि देवी नर्मदे अभियान में आम के कितने पौधे गायब मिले है? उक्त योजना के तहत प्रदेश में कहां-कहां, किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधे रोपित किये गये? (ख) उक्त योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020 दिसम्बर तक कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई? क्या व्यय की राशि का सही उपयोग हुआ है? वर्तमान में उक्त कार्यों की क्या स्थिति हैं? क्या उक्त योजना के अंतर्गत 1.69 लाख पौधे नहीं मिले? कितनी राशि के? उक्त मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को दंडित किया गया है? क्या उक्त मामले में विभागीय मंत्री का अनुमोदन नहीं लिया गया है? क्यों। (ग) क्या उक्त मामले की जाँच हो गई? यदि हाँ, तो रिपोर्ट से अवगत करायें? यदि नहीं, तो 6 महीने में परीक्षण/जाँच क्यों नहीं हो पायी इसके लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेंगे। (घ) विगत 3 वर्षों में पौधा रोपण एवं अन्य कार्यों के लिये विभाग को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' एवं ''02'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। जी नहीं। राशि के उपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तेवर रोपणी में योजना के अंतर्गत 79.673 लाख रूपये के 1.69 लाख पौधे नहीं मिले। सक्षम अधिकारी द्वारा की गई जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 02 अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया गया। जी नहीं, क्योंकि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष को है। (ग) जी नहीं। लोकायुक्त एवं संयुक्त संचालक उद्यान, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जाँच की जा रही है, जाँच पूर्ण होने के पश्चात गुण-दोषों के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (घ) वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-
क्रमांक |
वर्ष |
राशि |
1. |
2017-18 |
20.37 करोड़ रूपये |
2. |
2018-19 |
25.97 करोड़ रूपये |
3. |
2019-20 |
21.82 करोड़ रूपये |
खराब सड़क निर्माण का मरम्मतीकरण
[लोक निर्माण]
47. ( क्र. 5665 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की बीना शहर में झांसी गेट पर रेल्वे क्रॉसिंग के आसपास क्या सड़क अत्यंत खराब हो गई है? क्या कारण है? (ख) उक्त सड़क कब से खराब है? उक्त सड़क को ठीक करने हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) कब तक उक्त सड़क की मरम्मत करवाई जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. सड़क विकास निगम अधीन बीना शहर में झांसी गेट पर रेल्वे क्रॉसिंग के आस-पास की कोई भी सड़क खराब स्थिति में नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार स्वीकृत राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 5684 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की सभी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों के लिए 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो दस्तावेज सहित जानकारी देवें? (ख) स्वीकृत राशि के विरुद्ध क्या सम्पूर्ण राशि राज्य शासन को प्राप्त हो गयी है या कुछ कम राशि प्राप्त हुई है यदि कम राशि प्राप्त हुई है तो राशि कम प्राप्त होने के क्या कारण है? भारत सरकार द्वारा जारी राशि निकायों के खातों में कब तक जमा कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार प्रदेश की सभी जनपद पंचायत हेतु प्राप्त राशि का 10% एवं जिला पंचायतों के लिए प्राप्त राशि का 05% राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश हेतु स्वीकृत कुल राशि रु. 3984.00 करोड़ है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल स्वीकृत राशि रु. 3984.00 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार से 2988.00 करोड़ प्राप्त हो गयी है जो कि समस्त त्रि-स्तरीय पंचायतों को जारी की जा चुकी है। शेष राशि रु. 996.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा शासन को प्राप्त होते ही निकायों के खातों में जमा कर दी जायेगी।
ग्राम पंचायतों/जनपदों द्वारा बगैर जी.एस.टी. नम्बर वालों को भुगतान करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 5692 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2020 तक किन-किन माल सप्लायरों/सेवा प्रदाताओं को माल सप्लाई अथवा सेवा प्रदाता के बदले कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? व्यवसायीवार/व्यवसायी को किये गये भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.12.2020 तक किन-किन माल सप्लायरों अथवा सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान पर 2% के हिसाब से टी.डी.एस. की राशि काट कर वाणिज्यक कर (राज्य कर) विभाग में जमा करायी गयी है? व्यवसायी बार काटे गये टी.डी.एस. की राशि का विवरण दें? (ग) क्या सप्लायरों एवं वेण्डरों अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान हेतु जारी समस्त बिलों में GST IN NO. के साथ-साथ काटे गए टैक्स, CGST, SGST अथवा IGST की राशि का पृथक से विवरण होता है यदि नहीं, तो जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा उक्त बिलों पर भुगतान क्यों किया गया? (घ) जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सप्लायरों, वेण्डरों अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान हेतु लगाये गये बिलों के सत्यापन एवं उक्त बिलों में दर्शित माल की आपूर्ति के संबंध में सी.ई.ओ. क्या मापदण्ड अपनाते है? संज्ञान में आया है कि भारी मात्रा में फर्जी बिलों पर जनपद पंचायत सी.ई.ओ. एवं सचिव की सांठ-गांठ से बिना माल की आपूर्ति किए ही फर्जी बिलों पर भुगतान किए गए है। इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? ग्राम पंचायतवार/जनपदवार जानकारी दें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से 31.12.2020 तक भुगतान की गई राशि की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
रोजगार सहायक की नियुक्ति के नियम/आदेश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 5706 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोजगार सहायक के पदों हेतु 14 अप्रैल 2010 की स्थिति में संस्कृत बोर्ड की अंकसूची मान्य है, यदि हाँ, तो ऐसे नियम/आदेश की प्रति दें। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अंक सूचियों में, नामांकन क्रमांकित होता है, क्या संस्कृत बोर्ड की अंक सूची में नामांकन क्रम अंकित होना आवश्यक नहीं है? यदि हाँ, तो ऐसे नियम/आदेश की प्रति दें। (ग) क्या टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत हीरानगर में वर्ष 2012 में आदेश संख्या 350 दिनांक 01.05.2012 से रोजगार सहायक की नियुक्ति संस्कृत बोर्ड की नामांकन विहीन अंकसूची एवं किसी पंजीकृत ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की देख-रेख करने वाले मेट तथा मेन्सन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई है? क्या अन्तिम मेरिट सूची पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी? यदि हाँ, तो आपत्ति के परिशीलन में क्या अंकसूची/मेट/मेन्सन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त नियुक्ति की गई थी? यदि हाँ, तो सत्यापन की प्रति दे, यदि नहीं, तो इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या यह नियुक्ति निरस्त की जाकर पुनः नियुक्ति की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताये, यदि नहीं, तो कारण?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार। परन्तु दिनांक 29.06.2010 को परिषद् से जारी पत्र द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित संस्कृति बोर्ड की अंकसूची मान्य की गई। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार। (ख) सामान्य नामाकंन क्रमांक अंकसूची में अंकित होता है। परन्तु जिन अंक सूची में नामांकित क्रमांक अंकित नहीं है उन प्रकरणों में संबंधित का अनुक्रमांक ही नामांकन मान्य होता है तथा ऐसा होने से अंकसूची की मान्यता अप्रभावित रहती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। हायर सेकेण्डरी अंकसूची एवं मेसन आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र के सत्यापन उपरांत नियुक्ति की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 एवं 04 अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जन्म प्रमाण-पत्र के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 5709 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ तहसील की उप तहसील समर्रा, के नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.06.2014 को तहसील की ग्राम पंचायत पठा के सचिव को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेशित किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे आदेश की प्रति सुसंगत दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराये। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, सचिव ग्राम पंचायत पठा द्वारा दिनांक 23.06.2014 को क्या जन्म प्रमाण-पत्र के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो कारण सहित आदेश में और मृत्यु प्रमाण-पत्र में जारी नाम बताये, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कितना शुल्क कब वसूल किया गया और पंचायत कोष में कब जमा किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, जन्म के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने और विलम्ब से पंचायत कोष में शुल्क जमा करने हेतु कौन दोषी है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो, कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार, क्या त्रुटिपूर्ण मृत्यु प्रमाण-पत्र निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय बतायें, यदि नहीं, तो कारण बतायें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शुल्क नहीं लिया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय 20/- विलंब शुल्क न लेने हेतु रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन/सचिव ग्राम पंचायत पठा दोषी हैं उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 479 दिनांक 09.03.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार त्रुटिपूर्ण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित पात्र हितग्राही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 5840 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना में जनगणना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण कई ऐसे हितग्राही छूट गए है जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लाभ पाने की पात्रता रखते हैं? (ख) यदि हाँ, तो सरकार ऐसे पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रही है? (ग) क्या सरकार नवीन सर्वे करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक सर्वे कराया जाएगा? (घ) जनगणना में छूट जाने की वजह से वंचित पात्र हितग्राहियों को कब तक प्रधानमंत्री आवास के अन्तर्गत आवास मिलेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनगणना कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवास प्लस नामक एप से सर्वे कराया गया। (घ) भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।
उद्यानिकी विभाग में नियम विरूद्ध योजना का संचालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
53. ( क्र. 5841 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यान विभाग में फल, सब्जी, मसाला, औषधि व पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनाएं 35-50 प्रतिशत अनुदान पर लागू है व उक्त अनुदान भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार कृषक अंश सहित प्रति हेक्टेयर इकाई लागत के आधार पर भुगतान किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या संचालनालय उद्यानिकी के पत्र क्रमांक 9724 दिनांक 28/12/2019 के अनुसार नियमों के विरूद्ध केवल अनुदान अंश की राशि के विरूद्ध सामग्री का प्रदाय एम.पी. एग्रो के माध्यम से कराया गया व बगैर कृषक अंश लिए योजना का क्रियान्वयन किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जब हितग्राहियों को 35-50 प्रतिशत बीज/पौधे ही क्षेत्र विस्तार हेतु एम.पी. एग्रो के माध्यम से दिया गया तब 100 प्रतिशत क्षेत्र विस्तार के हिसाब से अनुदान का भुगतान किस आधार पर किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल कितनी राशि उक्त योजनाओं में नियम विरूद्ध व्यय की गई? क्या वर्ष 2020-21 में भी प्रश्नांश (ख) अनुसार नियमों के विपरीत योजना संचालित करने हेतु भौतिक व वित्तीय लक्ष्य प्रदाय किये गये है यदि हाँ, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश अनुसार क्या नियमों के विरूद्ध योजना संचालन करने वाले दोषी कर्मचारी व अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र में उल्लेख है कि कृषक अंश की राशि के अंतर्गत अन्य कृषि संबंधी कार्य स्वयं कृषक करेगें तथा अनुदान अंश की राशि से सामग्री का प्रदाय एम.पी. एग्रो द्वारा कृषकों को किया जायेगा। (ग) हितग्राही को योजना प्रावधान अनुसार 35-50 प्रतिशत अनुदान से सामग्री, बीज/पौधे एम.पी. एग्रो के माध्यम से तथा शेष आदान की व्यवस्था कृषक द्वारा किये जाने पर 100 प्रतिशत क्षेत्र के भौतिक सत्यापन उपरान्त अनुदान का भुगतान किया गया। (घ) वर्ष 2019-20 में कोई भी राशि नियम विरूद्ध व्यय नहीं की गई। वर्ष 2020-21 में कोई भी नियम विरूद्ध भौतिक लक्ष्य प्रदान नहीं किये गये हैं। (ड.) नियमों के विरूद्ध योजना संचालन न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फीस वृद्धि की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
54. ( क्र. 5909 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) निजी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 2013-2014 से 2019-20 की फीस एवं यू.जी. कोर्स की जानकारी बतायें। क्या इस अवधि में फीस में तीन गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई? क्या विभाग द्वारा उपकृत होकर फीस के नाम पर लूट करने की छूट दी गई? (ख) वर्ष 2016-2017 में फीस वृद्धि के लिये निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा दिये आवेदन संलग्न दस्तावेज, समिति द्वारा फीस वृद्धि की अनुमति देने की अनुशंसा तथा बैठक का विवरण देवें। (ग) वर्ष 2019-20 के अनुसार कौन-कौन से निजी मेडिकल कॉलेज किस-किस ट्रस्ट द्वारा संचालित किये जाते हैं? ट्रस्ट का नाम, ट्रस्टियों का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, निवास का पता सहित सूची देवें। (घ) क्या यह विभाग के संज्ञान में है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों पर विभिन्न वर्षों की यू.जी. तथा पी.जी कक्षाओं में प्रवेश को लेकर हुए फर्जीवाड़े पर सी.बी.आई. तथा एस.टी.एफ ने प्रकरण दर्ज किये है। यदि हाँ, तो कॉलेज के नाम सहित प्ररकण की सूची देवें तथा बतावें कि विभाग स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा उनकी मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्त अवधि में फीस में 1.33 से 3 गुना तक वृद्धि हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्यप्रदेश में मेधावी छात्र योजना का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
55. ( क्र. 5923 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश में मेधावी छात्र योजना संचालित है, जिसमें सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक शुल्क पूर्णत: माफ है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए मेधावी छात्र योजना की प्रात्रता 70 प्रतिशत प्राप्तांक रखी गई है जबकि मध्यप्रदेश के ही छात्र-छात्राएं जो सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम में 12वीं उत्तीर्ण करते हैं उनके लिए पात्रता प्राप्तांक 85 प्रतिशत है, ऐसा क्यों जबकि दोनों ही तरह के छात्र-छात्राएं मध्यप्रदेश के ही मूल निवासी हैं? इस दोहरे मापदंड के क्या कारण हैं? विवरण सहित बतायें। (ख) क्या सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं की पात्रता एक समान की जाने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। इसमें सभी वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम है, के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का भुगतान किया जाता है। एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् पिता/पालक की आय 6 लाख से 7.50 लाख तक बढ़ने पर शुल्क के 75 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। एम.एच.आर.डी. (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार के अंतर्गत संचालित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसांधान संस्थान (आई.एस.ई.आर.) में संचालित संस्थानों में प्रवेश हेतु देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मण्डलों के कट ऑफ प्रतिशतों की समतुल्यता के आधार पर पात्रता प्राप्तांक प्रतिशत का निर्धारण किया गया है। (ख) जी नहीं।
किसानों को फसल बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
56. ( क्र. 5940 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के जीरापुर एवं खिलचीपुर तहसीलों के अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 के अंतर्गत कुल कितने कृषकों की फसल बीमा की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी? उसके विरूद्ध कितने किसानों को कितनी फसल बीमा राशि प्रदाय की गयी है तथा कितने किसान खरीफ वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि से वंचित रह गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में शेष रहे कृषकों में से किन-किन बैंकों द्वारा कितने-कितने किसानों को बीमा राशि प्रदाय नहीं की गयी हैं? बैंकवार, किसानों की संख्या एवं राशि की जानकारी से अवगत करायें। (ग) शेष रहे किसानों को खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि कब तक प्रदाय कर दी जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित ग्राम
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
57. ( क्र. 5975 ) श्री विष्णु खत्री : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) दिनांक 22 जुलाई, 2019 में क्या किसी प्रकार की कोई त्रुटि है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ है तो क्या इस त्रुटि के कारण विधानसभा बैरसिया के कोई ग्राम प्रधानमंत्री फसल बीमा (वर्ष 2019) योजना से वंचित है अथवा नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ है तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है? उपरोक्त त्रुटि को कब तक सुधार लिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों की मर्ज माफी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
58. ( क्र. 5976 ) श्री विष्णु खत्री : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया तहसील के अंतर्गत 2018 दिसम्बर से वर्ष 2020 मार्च तक कितने किसानों की कर्ज माफी हुई है? संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में दर्शित समय अवधि में कितने किसानों की दो लाख रूपयें की राशि की कर्ज माफी हुई है? कृषक संख्या एवं राशि बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित समय अवधि में बैरसिया तहसील के अंतर्गत कितने किसानों का ऋण कालातीत (डिफॉल्टर) होने के कारण माफ नहीं हुआ?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पंचायत सचिव की मृत्यु की जांच एवं अनुकम्पा नियुक्ति का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 5977 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के मझगवां विकासखण्ड के गोपालपुर ग्राम पंचायत में सचिव पद पर पदस्थ शिवांश द्विवेदी को कोरोना का टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया गया था? हाँ तो कब तक? (ख) क्या यह सही है कि शिवांश द्विवेदी की तबीयत कोरोना टीका लगाने के बाद बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शिवांश द्विवेदी के मृत्यु की जाँच शासन द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जायेगी? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासन शिवांश द्विवेदी के परिजनों को विशेष सहायता राशि और अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करेगा? हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सतना जिले की जनपद पंचायत मझगवां के पत्र दिनांक 18.02.2021 को जारी सूची में स्व. श्री शिवांश द्विवेदी, सचिव ग्राम पंचायत गोपालपुर को कोरोना का टीका लगवाने हेतु नाम जोड़कर खण्ड चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया था। (ख) जी नहीं, खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 08.03.2021 के अनुसार श्री शिवांश द्विवेदी नियत तिथि 20.02.2021 को अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए जिससे टीकाकारण नहीं हो सका। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु जनपद स्तर से कार्यवाही किया जाकर कोषालय में भुगतान हेतु प्रकरण भेजा गया है, स्व. श्री शिवांश द्विवेदी के परिजनों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
60. ( क्र. 5980 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति पाटन जिला जबलपुर में पदस्थ सचिव का मूलपद क्या है? क्या वे प्रतिनियुक्ति में पदस्थ है? यदि हाँ, तो उनका नाम, प्रतिनियुक्ति दिनांक सहित बतावें। क्या वे वर्तमान प्रतिनियुक्ति के पूर्व भी मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर थे? यदि हाँ, तो कब-कब अवधिवार बतायें। (ख) क्या मंडियों की आय एवं आवक दोनों वर्तमान में बहुत कम है? मंडियों में वेतन भुगतान के लाले पड़े हैं। यदि हाँ, तो मंडियों में पर्याप्त मंडी निरीक्षक होने के बाद उक्त को प्रतिनियुक्ति पर क्यों बनाये हुये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के कर्मचारी को मूल विभाग को क्या कभी वापस किया गया था? फिर उक्त कर्मचारी को पुन: क्यों प्रतिनियुक्ति पर लिया गया? इसके क्या कारण थे? (घ) प्रश्नांश (क) के प्रभारी सचिव के विरूद्ध गंभीर शिकायत होने के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर क्यों बनाये हुये है? उक्त की कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा की गई? शिकायतवार जांच प्रतिवेदन दें एवं की गई कार्यवाही का विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उपयंत्री के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही
[लोक निर्माण]
61. ( क्र. 6040 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अगस्त 2020 में लोक निर्माण विभाग के सीधी एवं मझौली के स्टोर से लोहा, सीमेण्ट आदि की चोरी किए जाने की सूचना उपयंत्री द्वारा दिनांक 23 अगस्त को लोक निर्माण विभाग के जिला अधिकारियों के साथ-साथ कलेक्टर एवं एस.पी. तथा प्रदेश स्तर के विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई थी? (ख) क्या चोरी में संलिप्त उपयंत्री द्वारा ही कलेक्टर बंगले से भी लकड़ी, लोहा आदि गायब किए गए थे? (ग) यदि हाँ, तो क्या इस उपयंत्री के विरूद्ध क्या एफ.आई.आर. की गई है तथा माल बरामद/जब्ती की गई है? (घ) क्या शासन की सम्पत्ति को सरेआम खुर्दबुर्द करने वाले उपयंत्री को निलंबित कर कार्यवाही की जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। लिखित शिकायत प्राप्त नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) कमिश्नर रीवा संभाग के पत्र दिनांक 24.02.2021 द्वारा श्री रामनिवास गुप्ता उपयंत्री लोक निर्माण विभाग उपसंभाग सीधी को आरोप पत्र जारी किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जाँच पूर्ण होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मार्गों की जाँच
[लोक निर्माण]
62. ( क्र. 6049 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.डब्ल्यू.डी. (लोक निर्माण विभाग) उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में स्वीकृत कार्य नैपरी बृजगढ़ी मार्ग से किरावली बेहड मार्ग वर्ष 2018-19 में स्वीकृत व प्रारंभ नहीं एवं निर्माणधीन कार्य क्रमांक 01 झुण्डपुरा, करजोनी बाबू बाबा महाराज मंदिर तक, क्रमांक 02 सबलगढ़ टेंटरा मार्ग से भट्टपुरा मार्ग, क्रमांक 03 सेमई विजयपुर मार्ग से नाऊडाडा पहुँच मार्ग, क्रमांक 04 एम.एस.रोड़ से रतनपुर मार्ग, कैलारस पहाड़गंढ मार्ग से खिरी बहरारा जो निर्माणधीन है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों पर प्राक्कलन से हटकर रोटेरियल (कच्चा माल) अनुपयोगी प्रयोग किया जा रह है अथवा घटिया किस्म का है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त मार्ग कार्यों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नकर्ता समक्ष के जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में जाँच की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वॉटर शेड एवं मनरेगा से प्राप्त राशि व कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 6050 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत में वॉटर शेड एवं मनरेगा अंतर्गत प्राप्त राशि से कार्यों की स्वीकृति आदि के क्या नियम प्रक्रिया है? प्रति अलग अलग दी जावे। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में वॉटर शेड एवं मनरेगा के अंतर्गत कितनी राशि जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 तक दी गई? वर्षवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि में से जनपद पंचायत सबलगढ़ व कैलारस जिला मुरैना उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये जहां कार्यों की आवश्यकता नहीं थी वहां वॉटर शेड मनरेगा आदि कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे शासन की राशि का दुरूपयोग भी है एवं कार्य अत्यंत घटिया किस्म के प्राक्कलन से हटकर कराये गये हैं। (घ) क्या शासन प्रशासन द्वारा प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या जाँच पूर्व उपरोक्त दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण किये जावेंगे, जिससे जाँच पर प्रभाव न पड़े।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ जिला मुरैना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वॉटर शेड एवं मनरेगा अंतर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान पोर्टल के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। पृथक से राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। योजना के दिशा-निर्देश अनुसार स्थल निरीक्षण कर कार्य करवाये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रम सिद्धी योजनांतर्गत अकुशल श्रमिकों का पंजीयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 6068 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम सिद्धी योजना में धार जिले में कितने अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया? (ख) इस पंजीकृत अकुशल श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) इन अकुशल श्रमिकों को प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने माह का रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) अकुशल श्रमिक प्रश्न दिनांक की स्थिति में कहाँ पर कार्यरत हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धार जिले में 11694 अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। (ख) धार जिले में 5586 अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रोजगार के अवसर
[खेल एवं युवा कल्याण]
65. ( क्र. 6128 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी, 2010 के पश्चात कुल कितने खिलाड़ियों ने किस-किस खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते? सिर्फ खेलवार संख्या बतायें। (ख) क्या प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भविष्य में रोजगार को लेकर कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी? यदि हाँ तो क्या प्रदेश के श्रेष्ठ खिलाड़ियों (विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त) को आज भी परिवार की धनोपार्जन की पूर्ति के लिए बेरोजगारी एवं असहनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, जिससे प्रदेश में अभिभावक एवं खिलाड़ियों का विभिन्न खेलो में कड़ी मेहनत को लेकर रुझान कम हुआ है, जिससे देश में प्रदेश का ग्राफ घटा है? इस बिंदु पर खेल विभाग द्वारा क्या कार्यवाही उक्त अवधि में की गयी है? (ग) क्या प्रदेश में उक्त अवधि में शासकीय नौकरियों में खिलाड़ियों को स्थान देने को लेकर कोई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी है? यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस की उपस्थति में तथा उसमे क्या-क्या निर्णय लिए गये? (घ) उक्त अवधि में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बालिकाओं के साथ कोच एवं अन्य के द्वारा छेड़-छाड़ के कितने प्रकरण विभाग के सामने आये? क्या बालिकाओं एवं महिलाओं की टीम के साथ विभाग द्वारा महिला कोच/मैनेजर (शासकीय सेवा वाले) रहना अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इस आदेश का पालन किया जा रहा है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश के प्रतिवर्ष 10 विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हाने के फलस्वरूप शैक्षणिक योग्यता व पात्रतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शासकीय नियुक्ति प्रदान की जाती है तथा म.प्र. शासन, गृह विभाग के राजपत्र दिनांक 01 फरवरी 2021 में मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 उप निरीक्षक तथा 50 आरक्षक के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को योग्यता व पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। (ग) जी हाँ, उक्त अवधि में शासकीय नौकरियों में खिलाड़ियों को स्थान देने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 26.12.2016 को आयोजित की गयी जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः- 1. डॉ. एस.एस. थाउसेन, अमनि, अजाक-अध्यक्ष, 2. श्री उपेन्द्र जैन, संचालक खेल और युवा कल्याण-सदस्य, 3. श्री आर.एल. प्रजापति, पुमनि, विसबल, भोपाल रेंज-सदस्य, 4. श्री जयदेवन ए, सेनानी, हॉकफोर्स, भोपाल-सदस्य, उक्त बैठक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को म.प्र. पुलिस में भर्ती किये जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण का प्रारूप तैयार किया गया। (घ) प्रश्नांकित अवधि में खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत विभागीय अभिलेख अनुसार किसी भी प्रतियोगिता में बालिकाओं के साथ कोच एवं अन्य के द्वारा छेड़-छाड़ का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। जी हाँ, उक्त आदेश का यथासंभव पालन किया जा रहा है।
मार्गों की स्वीकृति व भुगतान की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 6143 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत से किस-किस एजेंसी से कौन-कौन सी सड़के निर्माण कराई जा रही हैं? 31 जनवरी 2021 तक किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना भुगतान किस-किस एजेंसी को किया गया? (ख) क्या छतारेपुरा मार्ग से सुन्दरापुरा बड़ोखरी मार्ग, लहार भाण्डेर रोड से देवरीकलां नरौल, मिहोनी मार्गों का गुणवत्ताहीन निर्माण की जाँच वरिष्ठ अधिकारी से करायी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कराई ग्राम लोहचरा, थनूपुरा, पचोखरा, नदना, अचलपुरा-रौन मिहौना, मछण्ड, मछण्ड-बिस्वारी, लहार भीकमपुरा, ग्राम बरहा, ग्राम लिलवारी, ग्राम लगदुआ, ग्राम डूडा, ग्राम रोहानी, जागीर, मार्गों की सड़कें गारंटी पीरियड के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हाँ, तो इस सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी। (घ) क्या ग्राम देवरीकलों से ग्राम नरौल तक सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना में कराया गया है तथा ग्राम नरौल से मिहोनी माता मंदिर तक सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने कराया था? यदि हाँ, तो फिर पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा पूरी सड़क का निर्माण न कराकर 2 कि.मी. सड़क को छोड़कर केवल खजुरी मार्ग तक ही क्यों कराया जा रहा है? मिहोनी माता मंदिर सड़क का पूरा कार्य कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड में मार्गों की स्वीकृति व भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं, उपरोक्तानुसार दोनो मार्गों का निर्माण कार्य योजना के लिए तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कराया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता की जाँच हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण (भारत सरकार) द्वारा नियुक्त नेशनल क्वालिटी मॉनीटर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं पी.आई.यू. स्तर पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सल्टेन्ट व इकाई के अधिकारी सम्मिलित है। मार्गों का निरीक्षण भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाता है। मार्गों पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इकाई स्तर पर मार्गों का निरीक्षण समय-समय पर, गुणवत्ता की जाँच हेतु नियुक्त एस.क्यू.सी. मेसर्स इंजी. कन्सल्टेन्ट सर्विस ग्वालियर व इकाई के महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों के द्वारा नियमित रूप से किया गया है। साथ ही समय-समय पर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान भी कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। अतः अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जाँच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। उपरोक्त सभी मार्गों पर स्थल की आवश्यकतानुसार संधारण कार्य नियमित रूप से ठेकेदारों द्वारा कराया गया है। सभी मार्गों पर यातायात सुचारू रूप से जारी है। मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं है तथा आवश्यकता अनुसार संधारण कराया जा रहा है। ग्राम लगदुआ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) भिण्ड भाण्डेर मार्ग से दबोहा खजूरी व्हाया देवरीनरौल कुल लम्बाई 7.30 किमी लम्बाई का मार्ग विकासखण्ड लहार की सी.यू.पी.एल. में स.क्र. 7 पर है। जिसमें से भिण्ड भाण्डेर रोड से देवरीकलां (नरोल तक) लम्बाई 3.40 किमी तक का भाग पी.एम.जी.एस.वाय. का है व नरौल से मिहोनी माता मंदिर रोड 3.90 कि.मी. लोक निर्माण विभाग का भाग है, जिसकी स्वीकृति विकासखण्ड के लिए ट्रेस मेप व सी.यू.पी.एल. के अनुसार प्राप्त हुई है। पी.एम.जी.एस.वाय-3 के वर्तमान में प्राप्त स्वीकृति में मिहोनी माता मंदिर तक 2.10 कि.मी. का मार्ग सम्मिलित नहीं है। अभी मार्ग की स्थिति को वर्णित करते हुये अनुमोदित सी.यू.सी.पी.एल. एवं इनडेक्स मेप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
क्षतिग्रस्त मार्ग पर टोल वसूली
[लोक निर्माण]
67. ( क्र. 6144 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमार्ग क्रमांक 2 भिण्ड मिहोना गोपालपुरा का निर्माण कब एवं कितनी लागत से किस ठेकेदार/फर्म से कराया गया एवं मार्ग निर्माण हेतु कितने वृक्षों को काटने की अनुमति थी एवं कितने एवं किस-किस प्रजाति के कितने वृक्ष काटे गए तथा वर्तमान में किस-किस प्रजाति के कितने वृक्ष विद्यमान हैं? (ख) क्या उक्त मार्ग अत्यंत जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के बाद भी उस पर टोल टेक्स की वसूली जारी है? यदि हाँ, तो किस एजेंसी द्वारा टोल वसूली की जा रही है? (ग) क्या अनुबंधानुसार टोल वसूल करने वाली एजेंसी को क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो टोल वसूली करने के बाद भी मार्ग की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है? (घ) विगत पाँच वर्षों में राजमार्ग क्रमांक 2 भिण्ड मिहोना गोपालपुरा के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी टोल वसूली तथा मार्ग की मरम्मत नहीं किए जाने के संबंध में किन-किन के द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को शिकायतें की गई? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त शिकायतों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। तत्समय निष्पादित अनुबंध की शर्तों अनुसार निवेशकर्ता मेसर्स ऐस्सल भिण्ड-मिहोना-गोपालपुरा टोल रोड लि., मुम्बई द्वारा पथकर राशि संग्रहित की जा रही है। (ग) जी हाँ। निवेशकर्ता द्वारा अनुबंध के प्रावधानों एवं दायित्वों का निर्वाहन न करने के कारण मार्ग का रख-रखाव/संधारण कार्य नहीं किया जा रहा है। (घ) कार्यालय में संधारित अभिलेखों के अनुरूप जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.) उक्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय कार्यालय द्वारा निवेशकर्ता के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने एवं मरम्म्त के दायित्वों का निर्वाहन न करने पर क्षतिपूर्ति राशि रू. 104.16 लाख के डैमेजेस अधिरोपित कर कंसेशनायर के रिस्क एण्ड कास्ट पर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य संपादित कराया गया है तथा निवेशकर्ता के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर क्षतिपूर्ति राशि रू. 29.187 करोड़ के डैमेजेस अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की गई है तथा वर्तमान में उक्त मार्ग के शेष मरम्म्त कार्य कराये जाने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजना के तहत सामग्री क्रय पर व्यय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 6153 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 18-19, 19-20, 20-21 (जनवरी 21) तक सामग्री क्रय पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बतलावें। (ख) जनपद पंचायत सेंधवा की 114 पंचायतों में मनरेगा की सभी योजना में वर्ष 18-19, 19-20 में कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार बतलावें। (ग) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा के कार्यों के संबंध में वर्ष 18-19, 19-20 एवं 20-21 (जनवरी 21) तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा योजना के तहत सामग्री क्रय पर व्यय राशि की वर्षवार जानकारी का विवरण वर्ष 2018-19 व्यय राशि रू. 281.77 लाख, वर्ष 2019-20 में व्यय राशि 386.71 लाख एवं वर्ष 2020-21 (जनवरी 2021) व्यय राशि 566.88 लाख कुल व्यय राशि रू. 1235.36 लाख है। (ख) जनपद पंचायत सेंधवा की 114 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल राशि रू. 3334.10 लाख व्यय की गई है। (ग) जनपद पंचायत सेंधवा में मनरेगा के कार्यों के संबंध में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 (जनवरी 21) तक मनरेगा योजना में कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं।
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत रोडों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 6154 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी रोडों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? रोड का नाम, विकासखण्ड का नाम, किस-स्थान से किस-स्थान तक कितनी राशि से किस दर पर रोड स्वीकृत हुई है? रोड का निर्माण कार्य किस ठेकेदार/ऐजेन्सी द्वारा किस दिनांक से प्रारम्भ कराया गया था? किस-किस अधिकारी/यंत्री के सुपरवीजन में कार्य कराया गया था तथा कराया जा रहा है? प्रश्न दिनांक में उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार भितरवार विधानसभा क्षेत्र के रोडों के निर्माण में किसी प्रकार की गुणवत्ता या अन्य कोई शिकायतें परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर में प्राप्त हुई है? यदि हाँ? तो शिकायतकर्ता का नाम, पता तथा शिकायत का विवरण दें। क्या शिकायतों की जांच कराई गई? यदि हाँ तो जांच किस-किस कर्मचारी/अधिकारी की कमेटी बनाकर कराई? जांच में क्या निष्कर्ष निकला? (ग) प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विकासखण्ड में किस-किस रोड के नवीन प्रस्ताव तथा पुरानी रोडों के उन्नयन या मेन्टीनेन्स के लिये प्रस्ताव कब-कब भेजे गये हैं पत्रों का विवरण दें। उनकी स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भितरवार विधानसभा क्षेत्र के रोड़ों के निर्माण में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता या अन्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
नहरों के किनारे की रोडों पर हो रही दुर्घटनाएं
[लोक निर्माण]
70. ( क्र. 6155 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले में नहरों के किनारे पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जो रोड हैं जिन पर सवारी ट्रेफिक, हेवी ट्रेफिक या अत्यधिक वाहन चलते हैं और उन रोडों के किनारो पर गहरी-गहरी नहरें है जिसमें आये दिन दुर्घटना होकर सैकड़ों लोगों की मृत्यु नहरों में वाहनों के गिरने से हो रही हैं? उन रोडों को नहरों के किनारे से हटाकर आवागमन की कोई वैकल्पिक रोडों की व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ख) ग्वालियर जिले में ऐसी कौन-कौन सी नहरें है जिनके किनारे-किनारे पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित रोड हैं और उन रोडों पर दुर्घटनायें होती रहती है या हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है? ऐसी रोडों के नाम बतावें। कहाँ से कहाँ तक कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी रोडें हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित इन रोडों को क्या नहर के किनारे से हटाकर नया रोड बनवाया जावेगा? यदि हाँ? तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचारार्थ नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अनियमितता की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 6191 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में 1 जनवरी 18 क पश्चात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित बतायें कि किन-किन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी-कितनी राशि के अनियमिततायें कर्मचारी के खिलाफ पाई गई? शिकायतकर्ता का नाम सहित जानकारी देवें (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित कितने प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा कितनो में कार्यवाही न्यायालय में प्रचलन में है तथा कितने में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई तथा कितने को दोष मुक्त किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मंदसौर जिले में 1 जनवरी 18 के पश्चात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुल 48 अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में उल्लेखित शिकायतों में से 3 प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा 8 प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है। वर्तमान में मान. न्यायालय द्वारा कोई फैसला नहीं दिया गया है।
बी.पी.एल. सूची में नाम सम्मिलित न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 6249 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा एवं शहडोल संभाग में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने बाबत् शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये? यदि हाँ तो कब-कब? शासन के आदेशों/निर्देशों की प्रति देते हुये बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में संभाग रीवा एवं शहडोल के विभिन्न जिलों में कितने नवीन नाम बी.पी.एल. सूची में जोड़े गये का विवरण वर्ष 2017 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में रीवा एवं शहडोल संभाग के विभिन्न जिलों कितने लोगों के नाम बी.पी.एल. सूची से विलोपित किये गये का विवरण प्रश्नांश (ख) की अवधि अनुसार जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के जारी आदेश एवं निर्देश के पालन में कितने आवेदन पत्र बी.पी.एल. सूची में जोड़े जाने बाबत् लोकसेवा गांरटी के माध्यम से प्राप्त हुए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई का विवरण प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) व (घ) अनुसार उल्लेखित तथ्यों पर कार्यवाही न करने आवेदन पत्रों को मनमानी तरीके से निरस्त करने वाले पात्रों के नाम बी.पी.एल. सूची में न जोड़ने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? नहीं तो क्यों।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा क्रमांक 16.1 ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़े जाने को डिनोटीफाई किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ना/काटना एक सतत् प्रकिया है। सूची में नाम न जोड़े जाने पर नियमानुसार अपील का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कोल्ड स्टोर का संचालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
73. ( क्र. 6250 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में कोल्ड स्टोरों की स्थापना कराई गई है? यदि हाँ, तो किन-किन जनपद पंचायतों में कहा-कहाँ स्थापित है? इनकी क्षमता कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उद्यान विभाग में कितने पद शहडोल जिले में विभिन्न जनपदों में स्वीकृत है एवं कितने स्वीकृत अनुसार पद रिक्त हैं, का विवरण देते हुये बतावें कि इन रिक्त पदों की पूर्ति नवीन भर्ती कर कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्र के ब्लाकों/जनपद पंचायतों में कोल्ड स्टोर अगर संचालिका नहीं है तो कब तक नवीन कोल्ड स्टोर संचालित करा देंगे, जिससे किसानों को हो रही पैदावार को रखने में सुरक्षा मिल सके? बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार कार्यवाही कब तक करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जयसिंह नगर जनपद पंचायत के अंतर्गत एक कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन है। जिसकी क्षमता 5300 मीट्रिक टन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जयसिंह नगर में कोल्ड स्टोर संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि यंत्रों हेतु कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
74. ( क्र. 6308 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभिन्न कृषि यंत्रों के लिये कृषकों को ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है? यदि हाँ तो विकासखण्ड सरदारपुर क्षेत्र के कितने कृषकों को योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक ऑनलाइन पंजीयन किया गया है? कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? अगर सरदारपुर विकासखण्ड में एक भी किसान लाभान्वित नहीं हुआ है तो क्या कारण है? क्या कृषकों को कृषि यंत्र के लिये लाभान्वित किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कृषि भूमि कितनी है तथा आदिवासियों के पास कितनी भूमि है? (ग) सरदारपुर विधानसभा में पिछले पांच वर्षों में प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता बतावें। (घ) सरदारपुर विधानसभा में कृषकों के विकास के लिये पिछले वर्ष क्या कार्य किये गये?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मोबिलाइजर नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 6309 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सरदारपुर में हो रही मोबिलाइजर नियुक्ति प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में इसके लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? जानकारी ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार देवें। (ग) क्या इसकी वरिष्ठता/मैरिट सूची का निर्धारण हो गया है? क्या इसकी मैरिट सूची में ग्राम पंचायत द्वारा कोई हैर-फैर किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग इसकी कोई जांच करेगा। (घ) नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिये उठाये गए कदमों की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सरदारपुर की 95 ग्राम पंचायतों में मोबिलाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.20 में दी गई चयन प्रक्रिया की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 15.02.21 द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। मेरिट सूची का निर्धारण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु जिले द्वारा पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.20 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में ग्राम पंचायतों में मोबिलाइजर नियुक्ति हेतु पात्र आवदकों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से सूचना जारी की गई। दिनांक 01.01.21 से 18.01.21 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए गये। प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी वरीयता सूची का प्रकाशन कर सर्वसाधारण के लिए चस्पा कर दावे आपत्ति प्राप्त किये गए। नियुक्त प्रक्रिया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार जनपद पंचायत सरदारपुर के 22 दावे आपत्ति प्राप्त हुए जिनका निराकरण नियमानुसार जिले द्वारा किया जा चुका हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार।
जी.एस.टी. का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 6318 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल, धार, मंडला जिला पंचायत जिले के जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा सितंबर 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक भी GSTR7 का पत्र जी.एस.टी. विभाग में जमा नहीं किया गया? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा GSTR7 कितने जमा करवाए गए हैं? यदि नहीं करवाए गए तो उसका क्या-क्या कारण रहा है? (ग) उपरोक्त अवधि में किए गए भुगतान पर कितना जी.एस.टी. काटा गया? कितना जी.एस.टी. का भुगतान किया गया? पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) जी.एस.टी. से संबंधित GSTR7 जमा करवाए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही हैं।
नवीन औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को रोजगार
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
77. ( क्र. 6326 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पाँच वर्षों में कितने नवीन औद्योगिक केन्द्र कहाँ-कहाँ पर स्थापित किये जाकर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उक्त औद्योगिक केन्द्रों को कितना-कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्रामीण मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 6329 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी की 89 पंचायतों में से लगभग 50 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो डामरीकृत मार्ग से नहीं जुड़ी हैं, जिस कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। वर्षाकाल के दौरान लगभग तीन माह तक ग्रामवासियों का आवागमन बंद सा रहता है। (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन निम्न मार्गों को बजट में सम्मिलित कर डामर सड़क तक जोड़ने हेतु कार्यवाही कर मार्गों का निर्माण करायेगा? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी अंतर्गत 75 ग्राम पंचायतें हैं, जो डामरीकृत मार्ग से जुड़ी हैं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग पर संचालित टोल प्लाजा
[लोक निर्माण]
79. ( क्र. 6332 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड-गोपालपुरा मार्ग निर्माण कब कितनी लागत से किया गया? निर्माण से आज दिनांक तक उक्त मार्ग का संधारण कराया गया? क्या उक्त मार्ग पर टोल प्लाजा संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त टोल प्लाजा से आज तक कितनी वसूली की गई? (ख) क्या उक्त टोल की निरस्तीकरण की प्रक्रिया लम्बित है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त टोल निरस्त कर दिया जायेगा? क्या संचालन करने वाली कम्पनी पर विभाग द्वारा कोई पेनाल्टी लगाई गई है? यदि हाँ, तो कितनी और कब तक ये वसूली हो जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
भिण्ड जिलांतर्गत मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 6333 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा भिण्ड जिले में कितने मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है? (ख) विभाग द्वारा प्राक्कलन रिवाइज करने की प्रक्रिया क्या है एवं उक्त विभाग प्राक्कलन कितने प्रतिशत तक रिवाईज किया जा सकता है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जिला भिण्ड में कुल 34 मार्गों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। (ख) निर्माण के दौरान डी.पी.आर. में स्वीकृत मात्राओं के अतिरिक्त वास्तविक स्थल अनुसार मात्राओं में यदि परिवर्तन होता है तो इकाई द्वारा विचलन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। जिस पर मुख्यालय की तकनीकी समिति परीक्षणोपरांत अनुशंसा सहित शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इस हेतु कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं है।
कटनी जिले में संचालित विभाग की योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
81. ( क्र. 6342 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-जिले में विगत-03 वर्षों में संचालित विभागीय योजनाओं के क्या मार्गदर्शी निर्देश एवं लक्ष्य निर्धारित थे? वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के प्राप्त किए गए लक्ष्यों/विवरण से अवगत कराएं और नियत सभी लक्ष्यों की पूर्ति हो गई? यदि हाँ, तो किस प्रकार? नहीं तो क्यों? (ख) वर्ष 2020-21 में कटनी-जिले में डी.एम.एफ. से किस कार्य/योजना हेतु कितनी राशि किस मांग/प्रस्ताव के आधार पर किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत की गयी थी? (ग) प्रश्नांश (ग) राशि से किस प्रक्रिया से क्या-क्या सामाग्री किस-किस दर पर और कितनी-कितनी मात्रा में किस निर्माता/आपूर्तिकर्ता कंपनी से किन सक्षम आदेशों से कब-कब क्रय की गयी? क्या क्रय की गयी सामग्री के बाजार मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन, सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा का आंकलन किया गया और यह नियमानुसार था? यदि हाँ, तो किस प्रकार? विवरण बताइये। नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (घ) क्या सामग्री का किसानों/हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया गया? यदि हाँ, तो किस मांग/आवश्यकता के चलते एवं किस प्रक्रिया से किसानों/हितग्राहियों का चयन किया गया और किस प्रक्रिया से किस-किसके द्वारा किन-किन किसानों/हितग्राहियों को क्या-क्या सामग्री कब-कब प्रदाय की गयी? (ड.) प्रश्नांश (घ) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में राशि आवंटन की कार्यवाही और सामग्री प्रदाय किए जाने के कार्य/कार्यक्रमों से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों/सदस्य मप्र विधानसभा को सूचित किया गया? जानकारी दी गयी और कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया? यदि हाँ, तो विवरण बताइये। नहीं तो क्यों? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े हुये कृषकों की मांग/आवश्यकता के तहत कृषक/हितग्राहियों का चयन किया गया। विकासखण्डवार सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के द्वारा सामग्री वितरण कराई गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित होता।
विद्युत खंबों का विस्थापन
[लोक निर्माण]
82. ( क्र. 6345 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-नगर के मिशनचौक पर निर्माणाधीन ओव्हरब्रिज के आजू-बाजू में पूर्व से स्थापित विद्युत खंबों को हटाये जाने और नवीन विद्युत खंबों/सामग्री को लगाए जाने का क्या-क्या कार्य कितनी लागत से कहाँ-कहाँ और क्यों किया जाना था और कितने खंबों को हटाया/लगाया जाना और क्या-क्या विद्युत सामग्री को लगाया जाना था? कार्य का प्राक्कलन, ड्राईंग-डिजाइन, कार्ययोजना, ठेकेदार फर्म का नाम, कार्यादेश एवं अनुबंध का विवरण तथा किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) पूर्व में विद्युत खंबे कहाँ-कहाँ स्थापित थे? नवीन विद्युत खंबे कहाँ लगाए गये? क्या लगभग सभी नवीन विद्युत खंबों को, पूर्व में लगे विद्युत खंबो के आजू-बाजू में लगभग उसी स्थान पर ही लगाया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) हाँ, तो क्यों? नहीं तो क्या? संबंधित ऐसा न होना प्रतिवेदित/सत्यापित करेंगे और जब पूर्व में स्थापित विद्युत खंबों के आजू-बाजू ही नए विद्युत खंबों को लगाया गया हैं, तो इस कार्य की आवश्यकता क्या थी जबकि पूर्व के खंबे अच्छी हालत में थे? (घ) इन नवीन खंभों में क्या-क्या विद्युत सामग्री/लाइट लगाई गई? क्या वर्तमान में सभी लाइट चालू हैं और निकाले गए खंबे/सामग्री किस हालत में किस प्राधिकारी को सौंपी गयी? सामग्री का क्या उपयोग किया जा रहा है? (ड.) प्रश्नांश (क) कार्य किस विभाग द्वारा, किन अधिकारियों/कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में कराया जा रहा हैं? प्रश्न दिनांक तक किन-किन के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या प्रतिवेदन दिये गये? (च) प्रश्नांश (क) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में विद्युत खंबों सामग्री को हटाये/लगाए जाने के कार्यों का क्या प्रश्नकर्ता सदस्य की सहभागिता में परीक्षण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) से (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
संरक्षित खेती योजना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
83. ( क्र. 6346 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य योजना के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना में कृषकों को शेड-नेट हाउस टयूबलर से लाभान्वित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना में वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग में कितने-कितने वर्ग मीटर के कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया? (ग) संरक्षित खेती योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने शेड-नेट हाउस टयूबलर स्ट्रेक्चर वाले कृषकों को उच्च कोटि सब्जी उत्पादन हेतु अनुदान दिया गया? (घ) कितने कृषकों को कितने वर्ग मीटर में उच्च कोटि सब्जी के अनुदान से वंचित है इसके क्या कारण है? कृषकों को कब अनुदान दिया जावेगा? आदिम जनजाति वर्ग के कृषक जो लाभ से वंचित है उनकी सूची उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग में 34 कृषकों को 4000 वर्गमीटर प्रति कृषक, 01 कृषक को 2000 वर्गमीटर एवं 01 कृषक को 1000 वर्गमीटर इस प्रकार 36 कृषकों को 139000 वर्गमीटर में लाभान्वित किया गया। (ग) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक 16 कृषकों को शेड-नेट हाउस टयूबलर स्ट्रेक्चर वाले उच्च कोटि सब्जी उत्पादन हेतु अनुदान दिया गया। (घ) अनुदान से वंचित कृषकों की जानकारी निमनानुसार है :-
क्र. |
अनुदान से वंचित कृषकों की संख्या |
रकबा वर्गमीटर में |
कारण |
1 |
2 |
7800 |
वर्ष 2020-21 में राशि उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य आवंटित कर अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। |
2 |
1 |
4000 |
निर्मित शेडनेट हाउस में सब्जी का उत्पादन न लेने के कारण योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है |
योजना में बजट अनुपलब्धता के कारण। आदिम जाति वर्ग का कोई भी कृषक लाभ से वंचित नहीं है।
सब्जी एवं फलों का बीमा
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
84. ( क्र. 6347 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा मौसम आधारित सब्जी एवं फलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग के कौन-कौन से जिले में कितने-कितने रकबे में रबी मौसम की सब्जी एवं फल का बीमा किया गया है? (ग) उद्यानिकी फसल जो जायद/ग्रीष्मकालीन में ली जाती है उसके मौसम आधारित फसल बीमा आवश्यक है या नहीं? यदि हाँ, तो कृषकों को जायद/ग्रीष्मकालीन मौसम में ली जाने वाली उद्ययानिकी फसलों का मौसम आधारित फसल बीमा क्यों नहीं कराया गया? (घ) शासन के द्वारा जायद/ग्रीष्मकालीन फसलों को असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के नुकसान से मुआवजा देने का क्या प्रावधान है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। कृषकों द्वारा इसकी मांग नहीं की गई। वर्ष 2020-21 में निविदाओं में अत्यधिक प्रीमियम दरें प्राप्त होने के कारण बीमा अनुबंध नहीं किया गया। (घ) प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिये RBC6-4 (राजस्व पुस्तिका) के तहत सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।
मार्ग का रिन्यूवल/पेंचवर्क कार्य
[लोक निर्माण]
85. ( क्र. 6358 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण संभाग राजगढ़ अंतर्गत नरसिंहगढ़ से बोडा लंबाई 30 कि.मी. मार्ग पर नरसिंहगढ़ से मण्डावर तक 20 कि.मी. मार्ग का रिन्यूवल कार्य वर्ष 2019-20 में कराया गया एवं मार्ग के शेष भाग मण्डावर से चोरखेड़ी 5 कि.मी. मार्ग पर पेंचवर्क किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के अत्यंत जीर्ण-शीर्ण शेष अंतिम 5 कि.मी. भाग चोरखेड़ी से बोडा तक विगत वर्ष 6-7 वर्षों से आवश्यकतानुसार रिन्यूवल/पेंचवर्क न किये जाने के क्या कारण है तथा इनके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त वर्णित मार्ग के नरसिंहगढ़ से मण्ड़ावर 20 कि.मी. भाग में कराये गये रिन्यूवल वर्क के बाद भी सड़क जगह-जगह से टूटने लगी है तथा अनेकों बडे-बडे गड्ढे निर्मित हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? रिन्यूवल/पेंचवर्क कार्य प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किन-किन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया हैं? निरीक्षण टीप सहित बतावें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.01.2021 से नरसिंहगढ़ से बोडा मार्ग लंबाई 30 कि.मी. पर सुंगम आवागमन हेतु सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण कराये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो कब तक उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) नरसिंहगढ़ से बोडा मार्ग लंबाई 30.00 कि.मी. न होकर 28.40 कि.मी. है। नरसिंहगढ़ से मण्डावर तक 20.00 कि.मी. रिन्यूवल नहीं किया गया है। बल्कि 12.50 कि.मी. में रिन्यूवल वर्ष 2019-20 में कराया गया है। जी हाँ। मण्डावर से चोरखेडी के मध्य 5.00 कि.मी. पेंच रिपेयर का कार्य किया गया है एवं 2.50 कि.मी. में रिन्यूवल किया गया है जो अच्छी स्थिति में है। शेष लंबाई 8.40 कि.मी. ध्वस्त होने के कारण पिछले छः वर्षों से रिन्यूवल एवं बी.टी. डामर से पेंच रिपेयर कार्य नहीं किया जा रहा है जिसको सी.आर.एम. एवं डब्ल्यू. एम.एम. के कच्चे पेंच बनाकर यातायात हेतु सुगम रखा जा रहा है। इसलिये कोई जिम्मेदार नहीं है। (ख) जी नहीं। मार्ग के जिस कि.मी. में रिन्यूवल कार्य किया गया है। उनकी स्थिति अच्छी है। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है एवं निरीक्षण टीप पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) विभाग के संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मार्ग का नवीनीकरण कार्य
[लोक निर्माण]
86. ( क्र. 6359 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ अंतर्गत बोडा से बोरखेड़ा लंबाई 22 कि.मी. मार्ग के 16 कि.मी. पर वर्ष 2019-20 में रिन्यूवल कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त रिन्यूवल कार्य में सड़क जगह-जगह से टूटने के क्या कारण है तथा मार्ग की शेष लंबाई 6 कि.मी. पनवाड़ी से पीपल्यावीरम के बीच क्षतिग्रस्त मार्ग पर प्रश्न दिनांक तक आवश्यकतानुसार रिन्यूवल/पेंचवर्क न कराये जाने के क्या कारण है तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन प्रश्नांकित मार्ग बोडा-बोरखेड़ा पर निर्बाध आवागमन प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बोडा से बोरखेड़ा मार्ग की कुल लंबाई 22.00 कि.मी. नहीं है बल्कि 25.60 कि.मी. है। वर्ष 2019-20 में मार्ग के विभिन्न भागों में 16.00 कि.मी. में नवीनीकरण नहीं किया गया है, बल्कि 13.30 कि.मी. में नवीनीकरण किया गया है। जिसमें से मार्ग की 9.30 कि.मी. लंबाई संतोषजनक है। मार्ग के जिन भागों में नवीनीकरण किया गया है, वह भाग अच्छी स्थिति में है। पनवाड़ी से पिपलिया बीरम तक कुल लंबाई 6.00 कि.मी. न होकर 3.00 कि.मी. है जिसमें ध्वस्त होने के कारण पेंच रिपेयर कार्य नहीं किया गया परन्तु यातायात सुगम रखा गया है। अतः इस हेतु कोई उत्तरदायी नहीं है। मार्ग के ध्वस्त 3.00 कि.मी. पनवाड़ी से पिपलिया बीरम तक वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट में सम्मिलित है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य किया जाना संभव होगा। (ख) जी हाँ। बोडा से बोरखेड़ा मार्ग के कि.मी. (15 से 18 तक) पनवाड़ी से पिपलिया बीरम तक के 3.00 कि.मी. का पुनः निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य कराया जाना संभव होगा।
जायरीनों हेतु मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 6363 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न धर्मों की आस्था का केंद्र हुसैन टेकरी शरीफ स्थित है, जहां वर्ष भर में हजारों की संख्या में भक्त जायरीनों का आना-जाना बना रहता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जायरीनों व उनके साथ आए मरीज परिजन जो कि नन्हें शिशु, युवा, वृद्ध, माता बहनें इत्यादि हर उम्र के आते हैं वह भी वर्षभर में हजारों की संख्या में आते हैं? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2015 -16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार इनकी मूलभूत आवश्यकताओं यथा उपचार, ठहरना, पेयजल, शौचालय, स्वच्छ परिसर इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या-क्या उल्लेखनीय कार्य किए? (घ) जानकारी दें कि शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत संपूर्ण परिसर एवं क्षेत्र के समुचित विकास व भक्त जायरीनों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई तो कार्य योजना को स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वक्फ हुसैन टैकरी शरीफ जावरा द्वारा वर्ष 2015-16 से निम्नलिखित कार्य करवाए गये है :- वर्ष 2015-16 में जायरीनों के लिए 15 बाथरूम का निर्माण कराया गया। वर्ष 2017-18 में जायरीनों के लिए रोजा टाप शरीफ का मार्बल लगाकर कर रिनोवेशन कराया गया। वर्ष 2019-20 में वक्फ परिसर में जायरीनों की ठहरने हेतु छोटे रोजे पर 100 बाय 40 का टीन शेड का निर्माण किया गया। छोटे रोजे शरीफ पर मिनी गार्डन बनवाया गया। बड़े रोजे शरीफ पर जायरीनों के लिए 60 बाय 40 का टीन शेड लगाया गया। वर्ष 2020-21 वक्फ परिसर में पड़ाव स्थल पर 50 हजार स्क्वायर फिट का एक प्लेट फार्म पेवर ब्लॉक से बनाया जा रहा है, जिसमें 7500 लोगों की बैठने की सुविधा मिलेगी जिसका कार्य प्रगति पर है। रोजा हजरत बीबी जैनब के अंदरूनी हिस्से में मार्बल का कार्य कराया गया सभी रोजों के परिसर में अपाहिज जायरीनों के लिए 5-5 व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (घ) उक्त धार्मिक स्थल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा पर्यटकों की सुविधाओं हेतु विभिन्न कार्य करने के लिये संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग, रतलाम तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग जावरा से तैयार करवाए गए कुल राशि रूपये 1960.62 लाख के प्राक्कलन प्रस्ताव कार्यालय कलेक्टर पिछडा़ वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 616/पिवअसक/2020 रतलाम दिनांक 29.10.2020 से आयुक्त पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल को प्रेषित किया गया है।
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम
[लोक निर्माण]
88. ( क्र. 6366 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर-उज्जैन संभाग अंतर्गत टू-लेन, फोर-लेन सड़कों के उन्नयन के पश्चात लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2015 -16 से लेकर वर्ष 2019- 20 तक किन-किन मार्गों के किन-किन स्थानों पर मुख्यतः लगातार दुर्घटनाएं अधिक हुई, जिसमें कई लोग घायल व मृत्यु हुई तो क्या उक्त स्थलों को शासन विभाग द्वारा गंभीर दुर्घटना स्थल के रूप में चिन्हित किया? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों संभागों के अंतर्गत कौन-कौन से ऐसे स्थान गंभीर दुर्घटना स्थल के रूप में चिन्हित किए गए जहां पर लगातार अत्यधिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं? चिन्हित स्थलवार जानकारी दें। (घ) आमजन की जान माल की सुरक्षा हेतु शासन/विभाग द्वारा अथवा कार्यरत एजेंसी द्वारा किस-किस प्रकार की क्या-क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए, जिससे होने वाली दुर्घटना से नियंत्रण पाया जा सके? किए गए कार्यों की उल्लेखित वर्षवार जानकारी देवें l
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''1'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'', ''2'' एवं ''अ'' अनुसार है।
कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
89. ( क्र. 6367 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत एवं जिले से लगी समस्त सीमाओं से अंतर्गत कृषि बाहुल्य क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य किए जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम जिला उज्जैन संभाग का मध्य धुरी केंद्र स्थित होकर रेलवे जंक्शन फोर-लेन, टू-लेन, ऐट-लेन इत्यादि सड़क व रेल मार्गों के माध्यम से संपूर्ण देश भर से जुड़ा केंद्र स्थल है? (ग) क्या उक्त जिले व संभाग के अन्य जिलों से कृषि प्रयोजन संबंधी उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं किंतु संभाग में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को अध्ययन अध्यापन हेतु अन्यत्र दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है? (घ) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत जावरा नगर केंद्र पर कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा कार्य योजना बनाकर स्वीकृति दी जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हितग्राही मूलक योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
90. ( क्र. 6373 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में विभाग द्वारा किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोपणी तैयार हेतु कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया विकासखण्डवार जानकारी देवें। कितनी रोपणी स्वीकृत की गई स्वीकृत रोपणी की योजना में कितनी राशि हितग्राहियों को बैंक से एवं कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाता है? (ख) खाद्य प्रसंस्करण की कौन-कौन सी यूनिट स्वीकृत की गई है? जुन्नारदेव विधानसभा एवं छिन्दवाड़ा जिले में स्वीकृत योजनाओं की जानकारी देवें। (ग) जिले में वर्षा ऋतु 2020 में कितने हितग्राहियों को फलदार एवं बांस वृक्षों का वितरण किया गया। (घ) हितग्राहियों को जिले में प्रदाय की जाने वाली योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) ऐसा कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, न ही कोई रोपणी स्वीकृत की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) छिंदवाड़ा जिले में स्वीकृत विभाग की यूनिट निम्नानुसार हैं:-1. मेसर्स व्ही नेचुरल ग्राम अंजनिया जिला छिंदवाड़ा। 2. मेसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज मौजा सिवनी जिला छिंदवाड़ा। 3. मेसर्स महालक्ष्मी राईस मिल ग्राम उमरवाड़ा चौरई, जिला छिंदवाड़ा। 4. मेसर्स समय एग्रो प्रोडक्ट्स वोरगांव छिंदवाड़ा। 5. मेसर्स वेंकटेस नेचुरल एक्सट्रैक्ट प्रा.लि. छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है तथा छिंदवाड़ा जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जिले में वर्षा रितु 2020 में कुल 527 हितग्राहियों को फलदार पौधों का वितरण किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है।
स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बांस रोपण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 6374 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा मद से छिन्दवाड़ा जिले में म.प्र. के कुल कितने स्व-सहायता समूह के माध्यम से कुल कितने वनक्षेत्र में बांस वृक्षारोपण किया गया? कुल कितनी राशि प्रति हेक्टेयर स्वीकृत की गई? आज दिनांक तक कुल कितनी राशि स्व-सहायता समूह के माध्यम से व्यय हुई एवं समूहों को कितनी कितनी मजदूरी मिली है? (ख) कुल कितनी कितनी राशि सामग्री एवं मजदूरों पर खर्च की गई है? कुल कितने बांस के पौधे प्रत्येक स्थान पर लगाये गये है? सिंचाई की क्या व्यवस्था की गई है एवं वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं? (ग) वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 हेतु कुल कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र में कितने स्व-सहायता समूह को इस योजना में जोड़कर रोजगार देने की योजना है? (घ) मनरेगा मद से जिले में स्व-सहायता समूह से संचालित रोपणियों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं तैयार पौधों की जानकारी एवं किए गये व्यय की जानकारी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में मनरेगा मद से 29 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 325 हेक्टर वन क्षेत्र में बांस रोपण किया है। जिसमें राशि रू. 1.39 लाख प्रति हेक्टर स्वीकृत की गयी। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –1 अनुसार है। (ख) बांस रोपण कार्य हेतु मजदूरी पर राशि रू 79.48 लाख एवं सामग्री मद में राशि रू 94.49 लाख व्यय की गयी। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ग) अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव वन विभाग द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र दिनांक 08.05.2020 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है, के बिन्दु क्र. 2 के पैरा क्र. 5 में लेख है कि ''जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अधीन गठित समिति, जिसमें वन मंडल अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जिला परियोजना प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल रहेंगे, द्वारा परीक्षण करके उपयुक्त परियोजना स्थलों का अनुमोदन किया जाएगा। जिला स्तर से अनुमोदन के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों को नरेगा के SoP (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट) में शामिल किया जायेगा।'' (घ) छिन्दवाड़ा जिले में कुल 11 नर्सरी के कार्य स्वीकृत किये गये। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–4 अनुसार है।
भावांतर की राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
92. ( क्र. 6377 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भावांतर राशि के संबंध में पूर्व में जो फैसले लिए थे, उन फैसलों के आधार पर मध्यप्रदेश में कितनी भवानंतर राशियों का भुगतान शेष बचा है? यदि शेष है तो कब तक पूरा करेंगे? (ख) क्या तहसील उज्जैन, कोठीमहल, खाचरोद, नागदा को ही राहत राशि सरकार ने दी है, जबकि राहत आयुक्त द्वारा पूरे उज्जैन ज़िले के लिए राहत राशि दी गयी थी? यदि हाँ, तो उज्जैन ज़िले के अन्य वंचित विधानसभा क्षेत्रों के किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए राहत राशि न देकर यह भेदभाव क्यों किया गया? (ग) क्या तराना राजस्व क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व अमले के साथ प्रश्नकर्ता की उपस्थिती में विधानसभा क्षेत्र तराना के प्रत्येक गाँव में सर्वे किया था? सर्वे के दौरान कितना नुकसान का आंकलन एस.डी.एम. द्वारा शासन को कब प्रस्तुत किया गया? उनका विवरण देवें। (घ) क्या उज्जैन जिले में राहत आयुक्त के द्वारा राहत राशि दी गयी थी, उसमें तराना विधानसभा के अलावा महिदपुर, घट्टिया और बढ़नगर के किसानों का अधिकार नहीं था? यदि था, तो इन क्षेत्रों के किसानों को अपना अधिकार क्यों नहीं दिया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निर्माण कार्यों व सामग्रियों की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 6378 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन ज़िले में कोरोना काल अप्रैल 2020 से अब तक मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य जिले के कितने उपयंत्रियों को जनपद पंचायतों में कितने-कितने समय के लिए सौंपे गए थे? उनका जॉबचार्ट देते हुए उनके द्वारा किये गये सामुदायिक कार्यों के मूल्यांकन की संख्या बतावें। (ख) क्या उपयंत्रियों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों का मापदंड अनुसार तकनीकी परीक्षण करवाया है? यदि हाँ, तो किस सामग्री प्रयोगशाला में कराया? (ग) कुल कितने निर्माण कार्यों की ज़िम्मेदारी थी? कितने कार्यों का परीक्षण हुआ? कितना शेष है? यदि नहीं हुआ है तो मापदंड अनुसार निर्माण सामग्री का आंकलन किस विधि से किया गया? (घ) उपयंत्रीवार निर्माण कार्यों की समीक्षा, जिला पंचायत के किस-किस प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कब-कब और कौन-कौन से स्तर पर की गयी? क्या समीक्षा में तकनीकी परीक्षण को लेकर कोई निर्देश दिये गये? यदि हाँ, तब बतावें। (ड.) उपयंत्रियों के मूल्यांकन का सत्यापन किन-किन सहायक यंत्रियों द्वारा किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, उज्जैन जिले में कोरोना काल अप्रैल 2020 से अब तक मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों का 44 उपयंत्रियों को 51 आवंटित क्लस्टरों की जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विभाग के पत्र क्र. 1779 दिनांक 20.02.2013 से जारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यों के निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के बिन्दु क्र. 8 अनुसार उपयंत्रियों के जॉबचार्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में 2846 सामुदायिक कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। (ख) जी हाँ, निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का परीक्षण संबंधित एजेंसी द्वारा जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला जिला उज्जैन से करवाया गया। (ग) कुल 2846 निर्माण कार्यों में से 545 पूर्ण होकर शेष 2301 कार्य प्रगतिरत है। 120 कार्यों का परीक्षण जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोग शाला जिला उज्जैन से करवाया गया। शेष प्रगतिरत निर्माण कार्यों के सामग्री परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा द्वारा जिला/जनपद स्तर की समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण एवं समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। (ड.) उपयंत्री के मूल्यांकन का सत्यापन जनपद पंचायतों में पदस्थ सहायक यंत्रियों द्वारा समय-समय पर किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की भर्ती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 6388 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006 से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कितने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की भर्ती हुई? इनकी परिवीक्षा अवधि कितने वर्ष की होती है? (ख) कितने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई तथा कितनों की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई? (ग) परिवीक्षा अवधि समया-सीमा में समाप्त न होने के क्या कारण होते हैं? (घ) समस्त जानकारियां उपलब्ध करा देने के बाद भी जानबूझ कर 2006 से अब तक परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं होने के कारणों की क्या विभाग समीक्षा करेगा तथा अनावश्यक तरीके से परिवीक्षा अवधि पूर्ण न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार। परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होती है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार। (ग) अधिकारी के विरूद्ध परिवीक्षा अवधि काल में अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का प्रचलन अथवा दण्ड प्राप्त होना, गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होना एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न होना/प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र न होना परिवीक्षा अवधि समाप्त न होने के कारण होते हैं। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्याख्याताओं एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसरों की नियुक्ति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
95. ( क्र. 6392 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं इन्जीनियरिंग कॉलेजों में सेवाभर्ती अधिनियम 2004 के द्वारा संस्थानों में जनभागीदारी समितियों के अधीन व्याख्याता एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसरों की नियुक्तियां की गई? (ख) यदि प्रश्नांश (क) सकारात्मक है तो क्या विभाग में एक पद के नियंत्रण के कई केन्द्र संस्थापित हो गए, जिससे पदों में पूर्ववर्ती शासकीय संवर्ग में भिन्नता की वजह से कर्मचारी संवर्ग में संविलियन की प्रबल मांग बढ़ रही है? (ग) यदि उपरोक्त खण्ड सही है तो नियंत्रण की अस्पष्टता की वजह से सेवा भर्ती अधिनियम 2004 के कारण कई समस्याओं का प्रादुर्भाव हो गया है, जिसके फलस्वरुप शिक्षा के स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। (घ) यदि उपरोक्त प्रश्नांश के समर्थन में सेवा भर्ती अधिनियम 2004 को विलोपित करते हुए नये नियमों को लागू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी, तो फिर क्यों बन्द या धीमी कर दी गई, जिसे कब तक पूर्ण किया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। वर्तमान प्रभावी सेवा भर्ती नियम-2004 के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। (घ) भर्ती नियम में संशोधन एक निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दोषियों को विरुद्ध कार्यवाही
[लोक निर्माण]
96. ( क्र. 6393 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में शहर में युनाईटेड पेट्रोल पंप से दसमेष होटल तक जो फ्लाई ओवर विगत कई वर्षों से निर्माणाधीन है, वह कब स्वीकृत हुआ था एवं इसकी टेंडर वेल्यू तब क्या थी और आज दिनांक तक क्या है? (ख) विगत कई वर्षों से निर्माण में देरी होने से शहर के व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं जनता को काफी परेशानियां हो रही है। कई बार कलेक्टर सतना से इसकी कार्य पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात किए जाने पर भुगतान का शेष होना बताया गया। (ग) क्या यह सही है कि फ्लाई ओवर के निर्माण में बजट की कमी है? कई ठेकेदार एवं अधिकारियों को बदले जाने पर भी कार्य प्रभावित हुआ है, तो इनके जिम्मेदार कौन है? क्या दोषियों को विरुद्ध कार्यवाही होगी? यदि होगी तो कब तक? कार्य कब तक पूर्ण होगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। दिनांक 01.09.2015 को एवं रूपये 3691.35 लाख पुनरीक्षित लागत रूपये 5657.75 लाख है। (ख) जी हाँ, जी हाँ। (ग) जी नहीं, जी नहीं, अत: कोई जिम्मेदार नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव वित्तीय व्यय समिति की 82वीं बैठक दिनांक 25.01.2021 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पुन: परीक्षण कर प्रस्तुत करने की अनुशंसा की है। इस कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
97. ( क्र. 6407 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रेसिम उद्योग, लैंक्सेस उद्योग, केमिकल डिवीजन, आर.सील उद्योग, गुल ब्राण्डसन, मडेलिया केमिकल आदि अन्य उद्योगों के उत्पादन, कच्चे माल के परिवहन हेतु सैंकड़ो वाहन रेल्वे ओवर ब्रिज बन जाने पर रिंग रोड का प्रयोग करेंगे, जिससे इस रोड पर सर्वाधिक यातायात दबाव बनेगा? यदि हाँ, तो औद्योगिक क्षेत्र बिरलाग्राम को जोड़ने वाली रिंग रोड पर फाटक नं. 02 पर रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति शासन वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदान करेगा? (ख) रूपेटा रेल्वे फाटक नं. 03 पर रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति बजट में प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ग) विधानसभा प्रश्न (क्रं. 188) दिनांक 23 फरवरी, 2021 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में बताया गया कि जी हाँ वर्तमान में भूमि उपलब्धता का परीक्षण किया जा रहा है तो क्या उपलब्धता का परीक्षण कर लिया गया है? क्या सड़क हेतु भूमि उपलब्ध है? प्रायवेट भूमि मालिकों ने भी सड़क हेतु सहमति दी गई है तो शासन रोड की स्वीकृति कब तक प्रदान कर देगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। वर्ष 2021-22 के बजट में मद क्रमांक-1 के सरल क्रमांक-25 पर अनुमानित लागत रूपये 30 करोड़ राशि रूपये 1000 के प्रतीक प्रावधान के साथ अपरीक्षित मद में सम्मिलित किया गया है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। एक भू-स्वामी को छोड़कर समस्त प्राईवेट भू-स्वामियों ने सहमति दी है। वर्तमान में स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पद सृजन की कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 6408 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 मई 2019 को शासन द्वारा जिला निवाड़ी में जिला पंचायत स्थापित किये जाने के पश्चात से प्रश्न दिनांक तक शासन स्तर से जिला पंचायत निवाड़ी में आवश्यक पदों के सृजित करने एवं पदस्थापना किये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाहियों के पत्र क्रमांक दिनांक एवं विवरण सहित बताते हुए पद सृजन एवं पदस्थापना के सम्बंध में अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) क्या दिनांक 15 मई 2019 के पश्चात कई बार पत्राचार के उपरान्त भी जिला पंचायत निवाड़ी में आवश्यक पदों के सृजित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जा सकी है? यदि हाँ, तो निकट भविष्य में आसन्न पंचायत निर्वाचन के पूर्व क्या जिला पंचायत निवाड़ी में पदों के सृजन किये जाने एवं पदस्थापना किये जाने का कार्य पूरा हो सकेगा? यदि हाँ, तो पदों के नाम एवं संख्या की जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में जिला पंचायत निवाड़ी सहित विभाग के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं भरे है? कार्यालयवार, पदवार एवं मुख्यालयवार संख्या बतायी जाये तथा जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यालय जिला पंचायत निवाड़ी के पदों के सृजन हेतु स्वीकृति बाबत् विभागीय प्रस्ताव दिनांक 16.12.2020 को वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। (ख) जी नहीं, उत्तरांश (क) अनुसार पदों के सृजन हेतु विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों के सचिवों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 6418 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सेंधवा की 114 ग्राम पंचायतों में से सचिवों पर भ्रष्टाचार अनियमितता, अधूरे कार्यों के संबंध में कितनी शिकायतें 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीणों, सरपंचों एवं अन्य के द्वारा की गई हैं? वर्षवार बतावें। (ख) प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है? (ग) जनपद पंचायत सेंधवा की पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों पर धारा 40, 92 के तहत वर्ष 2015 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की गई वसूली/कार्यवाही बतावे।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
निर्माणाधीन मार्ग की जाँच
[लोक निर्माण]
100. ( क्र. 6420 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मुरैना में खेरा से रिठौरा तक एवं मालनपुर तक कोई मार्गों का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त मार्गों का क्या-क्या नाम है एवं क्या लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उक्त मार्गों का निर्माण कार्य किया जा रहा है? मार्गों के नाम के साथ विभागों के नाम एवं मार्गों के कार्यादेश एवं उक्त निर्माण हेतु उपयोग में निर्माण सामग्रीयों के प्रावधान (शेड्यूल ऑफ आईटम) तथा तकनीकी प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग सामग्री की जाँच लोक निर्माण विभाग की लेब को छोड़कर अन्य किसी लेब से प्रश्नकर्ता के समक्ष सेम्पल लेकर मिट्टी की सी.बी.आर., पी.एल.एल.एल.पी.आई. तथा सी.आर.एम. व जी.एस.बी., डब्लू.एम.एम. की ग्रेडिंग एवं कॉन्पेक्शन तथा डामर के प्रतिशत की जाँच करवाई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक उक्त मार्गों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ किये जाने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने रनिंग देयकों का भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त मार्गों के भुगतान से पूर्व ठेकेदार द्वारा उसके अनुबंध में निहित किस-किस निर्माण सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई गई एवं विभाग द्वारा किस खनिज की क्या रॉयल्टी काटी गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) माननीय विधायक महोदय की मांग पर कार्य में उपयोग सामग्री की जाँच करायी जा सकती है। माननीय विधायक जी की सुविधानुसार। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कृषि उपज मंडियों में किसानों की उपज का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
101. ( क्र. 6425 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल और रायसेन की कृषि उपज मंडियों में अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में अपनी उपज बेचने वाले अनेकों किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल और रायसेन की कृषि मंडियों में कितने किसानों का कितना-कितना भुगतान बकाया है? सूची देवें। (ग) क्या मण्डी बोर्ड द्वारा किसानों को उनका भुगतान दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो किसानों को उपज का भुगतान कब तक प्राप्त हो जावेगा? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मनरेगा योजनांतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 6435 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में विधानसभा क्षेत्र बिछिया में मनरेगा अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सुदूर सड़क/ग्रेवल सड़कें स्वीकृत की गई हैं? कार्यों की लागत एवं प्रशासकीय स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण/अपूर्ण व अप्रारंभ की स्थिति की संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त स्वीकृत ग्रेवल सड़कों में से जो सड़कें 20 लाख रूपये से अधिक लागत की हैं, क्या उन्हें लाइन विभागों को निर्माण हेतु सौंपा गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सड़कें कौन-कौन से लाइन विभागों को सौंपी गई? क्या आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/5654/mgnregs-mp/nr-3/2020 दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से 20 लाख से अधिक के कार्यों की एजेंसी लाइन डिपार्टमेंट को बनाये जाने हेतु निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ, तो उक्त निर्देश के परिपालन में मण्डला जिले में अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) वर्ष 2020-21 में प्रश्नकर्ता द्वारा मनरेगा के माध्यम से ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु कुल कितनी सड़कों के प्रस्ताव जिला पंचायत को कब-कब दिए गए? इन प्रस्तावों में से कितनी सड़के स्वीकृत की गई एवं उनमें से कितनी सड़कों का निर्माण प्रारंभ करा दिया गया है? क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृत सड़कों में से शेष सड़कों के प्रस्ताव देने के उपरांत इन सड़कों का भौतिक परीक्षण स्थल निरीक्षण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब तक इन सड़कों की स्वीकृति देकर निर्माण प्रारंभ करवा दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्डला जिले में विधानसभा क्षेत्र बिछिया में मनरेगा अंतर्गत 22 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26 ग्रेवल सड़कें स्वीकृत की गई हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं, उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट अनुसार, स्वीकृत किये गये सड़कों के कार्यों को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5654/MGNREGS-MP/NR-3/2020 दिनांक 18/31.12.2020 के जारी होने के पूर्व स्वीकृत किया गया। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) वर्ष 2020-21 में प्रश्नकर्ता द्वारा मनरेगा के माध्यम से ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु जनपद पंचायत घुघरी के 72 जनपद पंचायत बिछिया के 72 एवं जनपद पंचायत मवई के 90, कुल 234 सड़कों के प्रस्ताव दिये गये हैं। जनपद पंचायतवार, तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में से जनपद पंचायत घुघरी के 02, जनपद पंचायत मवई 02 एवं जनपद पंचायत बिछिया के 02, कुल 06 ग्रेवल मार्ग निर्माण के कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ कराये जा चुके हैं। शेष अन्य सड़कों के स्थल परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रस्ताव योजना अंतर्गत साध्य पाये जाने पर निर्माण कार्य तत्काल स्वीकृत किये जा सकेंगे।
बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
103. ( क्र. 6436 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला व डिंडोरी जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सूरजधारा, अन्नपूर्णा व बीज ग्राम योजनाओं में कितनी बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? संस्था का नाम, योजना का नाम, खरीफ, रबी की पृथक-पृथक राशि की जानकारी देवें। (ख) इनका भुगतान लंबित रहने का कारण भी संस्थावार बतावें। (ग) यह लंबित भुगतान इन्हें कब तक कर दिया जाएगा? (घ) क्या संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक/सी.पी.9/सू./अ./2020-21/413 एवं 415 दोनों दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से जिलों को आवंटन जारी किया गया था? यदि हाँ, तो आवंटन जारी होने के बाद भी भुगतान लंबित क्यों हैं? इसमें कौन-कौन दोषी हैं? संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जूनियर अधिकारी को नियम विरूद्ध कार्यालय प्रमुख बनाया जाना
[लोक निर्माण]
104. ( क्र. 6440 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग में आदेश दिनांक 18.02.2021 से भरत लाल चौरसिया को प्रभारी संभागीय परियोजना यंत्री पी.आई.यू. लोक निर्माण सतना के पद पर स्थानांतरित किया है? उक्त परियोजना यंत्री पी.आई.यू. सतना में प्रश्न तिथि तक, कब से कब तक किस-किस पद पर पदस्थ रहे हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी से चार वर्ष वरिष्ठ अंकिता सिंह पी.आई.यू. में सहायक यंत्री बतौर पहले से पदस्थ है? क्या एक कार्यालय का प्रभारी जूनियर होने के बाद भी उच्च पद पर पदस्थ रहेगा? (ग) क्या सुभाष पाहिल कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण की सतना पदस्थापना के दौरान 16 से 17 श्रमिकों की सेवा पुस्तिका में कांट छांट कर सेवा बढ़ाने का प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री रीवा को भेजा गया था? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित अधिकारियों द्वारा 04.01.2015 से प्रश्नतिथि तक अपनी क्या-क्या चल अचल संपत्तियों के ब्यौरे शासन को नियमानुसार सौंपे हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। सामान्यतः नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
मटर मंडी का निर्माण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
105. ( क्र. 6457 ) श्री संजय यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सहजपुर में मटर मंडी का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो मंडी निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? वर्तमान में इसका क्या उपयोग हो रहा है? (ख) क्या वर्तमान में मटर मंडी नवीन निर्मित परिसर में संचालित हो रही है? यदि नहीं, तो संचालन नहीं करने का उचित कारण क्या है? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) मटर मंडी नवीन निर्मित परिसर में कब से संचालित की जावेगी? क्या सड़क किनारे हाईवे पर प्राइवेट जमीन पर मण्डी लगती है? जिसमें मण्डी सचिवों द्वारा शासन का नुकसान कर अवैध वसूली की जाती है? क्या इसकी कभी जाँच हुई? प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायतें की गई उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई अथवा कोई जाँच कमेटी बनाई गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जिला एक फसल योजना की घोषणा की गई है? क्या उक्त योजनांतर्गत जबलपुर जिले के लिए मटर का चयन किया गया है? क्या किसानों को उक्त योजनांतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त मानक मटर बीज, मटर फसल हेतु आवश्यक खाद्य पाउडर, कीटनाशक दवाईयां शासन द्वारा सब्सिडी/छूट पर उपलब्ध कराई जावेगी एवं किसानों द्वारा उत्पादित मटर की फसल शासकीय मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने पर विचार किया जा रहा है अथवा ऐसी व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों? इससे किसानों को होने वाले लाभ-हानि स्पष्ट किये जावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रचार-प्रसार में व्यय राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
106. ( क्र. 6466 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में जनसंपर्क तथा माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय, किन-किन योजनाओं में किया गया? योजनावार विवरण देवें। (ख) विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में प्रचार प्रसार हेतु निर्धारित बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण योजनावार बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ब्रिज के स्थान पर फ्लाय ओवर कम आर.ओ.बी. निर्माण
[लोक निर्माण]
107. ( क्र. 6467 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर में आदि शंकराचार्य चौक से पुराने बस स्टैंड के मध्य स्थित शास्त्री ब्रिज के स्थान पर फ्लाय ओव्हर कम आर.ओ.बी. निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया गया था? (ख) क्या उक्त कार्य की डी.पी.आर. तैयार करायी गयी है? यदि हाँ, तो लागत विवरण देवें। (ग) उक्त डी.पी.आर. की प्रशासकीय स्वीकृति विभाग स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित रहने का कारण बतावें? (घ) क्या उक्त मार्ग शहर का अति व्यस्ततम मार्ग है, जिस पर फ्लाय ओवर का निर्माण अतिशीघ्र किया जाना नितांत आवश्यक है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब करा दिया जाएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। लागत राशि रूपये 160.68 करोड़। (ग) जी हाँ। प्राक्कलन में सुधार हेतु परिक्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षणाधीन है। (घ) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
प्रताड़ना स्वरूप स्थानांतरण आदेश
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
108. ( क्र. 6483 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय राज्यपाल महोदय के कार्यालय के पत्र क्रमांक/रास/पिटी/2020/58, दिनांक 06.02.2020 से दो आवेदन में उल्लेखानुसार व मांग पर अनुसार अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को कार्यवाही करने की अनुशंसा की थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या संचालनालय के पत्र क्रमांक 2479, दिनांक 11.03.202 द्वारा उक्त मांग पत्र की जाँच कराई गई? (ग) यदि हाँ, तो क्या संयुक्त संचालक उद्यान जबलपुर के पत्र क्रमांक 592, दिनांक 24.09.2020 एवं 517, दिनांक 03.09.2020 अनुसार की गई जाँच प्रतिवेदन में प्रश्नांश (क) अनुसार भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितओं की पुष्टि हुई व उक्त भ्रष्टाचार में सहयोग न करने के कारण संबंधित अधिकारी श्री के.पी. मेहता वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को प्रताड़ित करते हुये गोपनीय चरित्रावली में विपरीत टीप लगाई गई एवं स्थानांतरण किया गया तथा उन्हें विगत एक वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। श्री के.पी. मेहता, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 10.01.2020 को कार्यमुक्त किया गया था। उनके द्वारा विलम्ब से नवीन पदस्थापना में दिनांक 01.02.2021 को कार्यभार ग्रहण किया गया है।
सड़क निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री की गणना
[लोक निर्माण]
109. ( क्र. 6485 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों में से राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं एम.पी.आर.डी.सी., में डी.पी.एम., बी.एम., बी.सी. के डामर कार्य में तीनों का एक घन मीटर में कितनी मात्रा डामर की गणना कर निर्धारित की गयी है? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रत्येक विभाग में प्रश्नांश (क) अनुसार डामर की मात्रा पर सड़कों पर कार्य किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी मात्रा में डी.पी.एम., बी.एम., बी.सी. कार्य का भुगतान है, ठेकेदार कितनी मात्रा में डामर के बिलों को विभागों द्वारा जमा कराये गये हैं? (घ) प्रश्नांश (क) और प्रश्नांश (ग) अनुसार कितनी मात्रा डामर कम है और कितने प्रतिशत कम है? विभागवार जानकारी उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं '1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।
ग्रामों को बारहमासी संपर्क मार्ग से जोड़ा जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 6489 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण संपर्कता की कौन-कौन सी योजनायें, कब-कब से प्रदेश में संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में योजनाओं के मापदण्ड क्या-क्या हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में गुना जिलांतर्गत 250 से अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्राम क्यों छूट गये हैं एवं बारहमासी संपर्कता से क्यों वंचित हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में 250 से कम आबादी वाले ग्राम भी इस योजना में जुड़ गये हैं? यदि हाँ, तो इस छूटे हुये ग्रामों को नहीं जोड़ने के लिये कौन जिम्मेदार है? (ड.) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में छूटे हुये ग्रामों को जोड़ने हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है एवं उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? गुना जिले के राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कब तक छूटे हुये ग्रामों को बारहमासी संपर्कता से जोड़ा जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रदेश में ग्रामीण संपर्कता की संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के ग्रामों को डामरीकृत सड़क से बारहमासी एकल सम्पर्कता एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के राजस्व ग्रामों को ग्रेवल सड़क से बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने के मापदण्ड है। शेष योजनाओं की नीति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'स', 'द', 'इ' अनुसार है। (ग) गुना जिला अंतर्गत 250 से अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्राम वर्ष 2010 में जारी कोरनेटवर्क सूची में नहीं होने के कारण छूट गये थे, अत: यह ग्राम बारहमासी संपर्कता से वंचित रहे? (घ) जी हाँ। छूटे हुये ग्राम कोर नेटवर्क में शामिल नहीं होने के कारण छूटे थे, अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ड.) गुना जिले के 250 से अधिक आबादी के छूटे हुये ग्रामों को चिन्हित कर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से सूची तैयार की गई है। राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छुटे हुए राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान करने हेतु योजनान्तर्गत आवंटन उपलब्ध होने पर एकल संपर्कता प्रदान की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सड़क निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
111. ( क्र. 6496 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इंदौर के पत्र क्रमांक कार्य/मार्ग/प्रथम स्तरीय प्राक्कलन/संयुक्त आवेदन स.क्र. 38, 41/धार इदौर दिनांक 14-12-2000 में दर्शायी सड़कें कब तक स्वीकृत होंगी? (ख) कब तक इसके टेंडर जारी किए जायेंगे? (ग) इसकी कार्य पूर्णता दिनांक भी बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्न में उल्लेखित दिनांक 14.12.2000 नहीं अपितु दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से एक मार्ग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं होने से स्वीकृति की कार्यवाही संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 6499 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डही जिला धार को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01/10/2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रेषित किये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) यदि पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों नहीं? पत्रों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि विधायक के पत्रों पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा में पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारी पर कोई कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पात्रतानुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा अवगत कराया गया है कि मनरेगा वेबसाईट पब्लिक डोमेन www.nrega.nic.in में मनरेगा संबंधी जानकारी उपलब्ध है। सुदुर सड़क निर्माण के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवदेन प्रस्तुत करने हेतु सहायक यंत्री को निर्देशित किया गया है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि विज्ञान केन्द्र की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
113. ( क्र. 6507 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? वर्तमान में भूमि एवं भवन किसके आधिपत्य में है? वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र सिरोंज जिला विदिशा किस शासकीय/निजी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? यदि निजी संस्था/समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है तो संस्था/समिति का संविधान (बयलाज) एवं पंजीयन तथा सदस्यों के सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत 3 वर्षों में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र सिरोंज का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र सिरोंज में क्या-क्या कार्य किये गये हैं? कौन-कौन से अधिकारी पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या कृषि विज्ञान केन्द्र चौड़ाखेड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 155, 156, 157/1, 157/2, 157/3 है, किसके आधिपत्य में है तथा आदेशों/आवेदनों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन विभाग द्वारा कब से किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या किसी समाजसेवी संस्था/समिति (एन.जी.ओ.) को कृषि विज्ञान केन्द्र सिरोंज को संचालित करने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ड.) कृषि विज्ञान केन्द्र सिरोंज का संचालन श्री मालवा महिला विकास समिति चौड़ाखेड़ी सिरोंज द्वारा कब-कब किया गया/किया जा रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शौचालय निर्माण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 6508 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में बेस लाइन सर्वे 2012 के अनुसार कितने हितग्राहियों के शौचालयों का निर्माण किया है? कितने शौचालयों का निर्माण शेष है? कितने शौचालयों का निर्माण अधूरा है? कितने अप्रारंभ है? ग्राम पंचायतवार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ विगत 3 वर्षों से प्रश्नांकित अवधि तक हितग्राहियों द्वारा स्वयं एवं ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किये गये शौचालयों की प्रोत्साहन राशि दी गई है? यदि हाँ, तो हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा न करते हुए ग्राम पंचायत उनारसीकलां, झूकरजोगी, सेमरामेघनाथ एवं अन्य व्यक्ति के खातों में राशि जमा की गई है? यदि हाँ, तो पंचायतवार, संख्यात्मक जानकारी देवें? इसके लिये दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड में क्या हितग्राहियों के शौचालयों की राशि गबन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो किनके द्वारा एवं कब-कब शिकायत की गई है? शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) विकासखण्ड सिरोंज की ग्राम पंचायत पामाखेड़ा, भौंरिया, कोरवासा, अमीरगढ़, भगवंतपुर, पगरानी तथा विकासखण्ड लटेरी की ग्राम पंचायत उनारसीकलां, झूकरजोगी, सावनखेड़ी, सेमरा मेघनाथ, मडावता में कितने शौचालय का निर्माण किया गया है? कितने व्यक्तियों के बैंक खातों में राशि जारी की गई संख्या दें। यदि पंचायतों के खातों में राशि डाली गई है, तो पंचायत का खाता नंबर एवं कुल राशि की जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विदिशा जिले में बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार विकासखण्ड सिरोंज में 16127 एवं लटेरी अंतर्गत 11082 कुल 27209 पात्र हितग्राहियों के शौचालयों का निर्माण किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी के प्रतिवेदन अनुसार शौचालयों की प्रदाय राशि गबन एवं पंचायत द्वारा कराये गये कार्य के आधार पर संबंधित निर्माण एजेंसी के विरूद्ध पंचायत एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत न्यायालीन प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही गतिशील है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
लोक निर्माण विभाग में नियम विरूद्ध पदस्थापना की जाँच
[लोक निर्माण]
115. ( क्र. 6512 ) श्री सुरेश राजे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के लोक निर्माण विभाग उप संभाग अमरपाटन में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी बी.आर. सिंह सतना जिले में विगत 12 वर्षों तक उपयंत्री एवं 9 वर्षों से लगातार उपसंभाग अमरपाटन के अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ है? विभाग के किस नियम के तहत जिले में 20 वर्षों से पदस्थ नियम की प्रति सहित बताएं। (ख) क्या भरतलाल चौरसिया सतना के लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. में पहले उपयंत्री के रूप में पदस्थ हुए फिर वहीं उन्हें वर्ष 2013 से सहायक यंत्री के पद पर प्रमोशन किया गया? दिनांक 18.02.2021 को उसी जगह संभागीय परियोजना यंत्री बना दिया गया है, एक ही जिले में एक ही जगह उपयंत्री, सहायक संभागीय परियोजना यंत्री के पद पर शासन द्वारा किस नियम के तहत पदोन्नत किया गया है? क्या उक्त अधिकारी का स्थानांतरण दिनांक 22.08.2019 को परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. सीधी किया गया था तथा बाद में निरस्त करने का कारण देवें? (ग) क्या उक्त दोनों अधिकारी शासन के नियम के विरूद्ध पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उन्हें सतना जिले एवं रीवा संभाग के बाहर कब तक पदस्थ कर दिया जायेगा? नहीं किया जायेगा तो क्यों? शासन की गाइड लाइन की प्रति व नियम सहित पूरा विवरण बतायें। क्या उक्त दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की जाँच राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर करायी जायेंगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। पदस्थापना विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'क' अनुसार। (ख) जी हाँ। जी नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत। जी हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से। (ग) वर्तमान में समय-सीमा में बताया जाना संभव नहीं है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार। वर्तमान में दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की जाँच कराने हेतु कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।
कृषि उत्पादक समूहों का गठन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
116. ( क्र. 6523 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में विभाग द्वारा सब्जी, मसाला एवं फल उत्पादक कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य उपलब्ध कराने एवं उनके उत्पादों के प्रसंस्करण के उद्देश्य से कृषि उत्पादक समूहों के गठन एवं प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो बतायें कि योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कितने विकासखण्डों कृषि उत्पादक समूहों का गठन किया गया है एवं इसमें निजी क्षेत्र से कितनी भागीदारी प्राप्त हुई है? योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है एवं किन-किन स्थानों पर सलाहकारों को नियुक्त किया गया है? (ख) क्या योजना अंतर्गत देवरी विधानसभा के देवरी एवं केसली विकासखण्ड में प्याज, लहसुन एवं टमाटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे कृषकों को ध्यान में रखकर प्रोसेसिंग यूनिट, बेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज सहित बीज इकाइयों की स्थापना किए जाने की योजना है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है? उसकी प्रगति एवं योजना की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्या क्षेत्र के प्याज, लहसुन एवं टमाटर को योजना में शामिल कर प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक की जायेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं लघु कृषक कृषि व्यापास संघ नई दिल्ली (एस.एफ.एसी.) द्वारा कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है। निजी क्षेत्र एवं कृषक उत्पादक समूह आदि में प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिये जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार नीति एवं योजना संचालित है, जिसके तहत अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनाओं अंतर्गत बजट प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है। योजनांतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की जाती है। जिला रिसोर्स पर्सन को फेसिलेटर के रूप में रखा जाता है। (ख) जी नहीं। देवरी विधानसभा के देवरी एवं केसली विकासखण्ड को ध्यान में रख कर कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 एवं 04 अनुसार है तथा निर्मित संरचनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 05 अनुसार है। शासन द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना नहीं की जाती है। प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु निजी निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
मण्डियों में स्वीकृत पदों की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
117. ( क्र. 6524 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डी बोर्ड सागर कार्यालय में विभिन्न मण्डियों से किस पद के कितने कर्मचारी प्रश्न दिनांक तक कब से अटैच हैं? बोर्ड के सागर कार्यालय में कितने लोग किस पद पर पदस्थ हैं? कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? (ख) संभाग की मण्डियों में कितने कर्मचारी अटैच हैं? कितने कर्मचारियों का अटैचमेंट प्रबंध संचालक ने किया है, कितने कर्मचारियों का अटैचमेंट मण्डी बोर्ड सागर कार्यालय ने किया है? कर्मचारी का नाम, पद, मूल मण्डी, अटैचमेंट की गई मण्डी सहित बतायें? (ग) क्या जिन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, उन्हें सागर मण्डी बोर्ड कार्यालय ने अटैच कर उपकृत किया है? यदि नहीं, तो भारी संख्या में अटैचमेंट क्यों? (घ) क्या अटैचमेंट करने, निरस्त करने, फिर अटैचमेंट करने में धंधा/भ्रष्टाचार किया गया है? आर्थिक हित के लिए अटैचमेंट किया गया है? क्या इसकी जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही एवं अटैचमेंट समाप्त किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मनरेगा योजना अंतर्गत राशि आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 6541 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह-ग्रामों में वापस आये हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है? (ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन दिया गया है? इस राशि से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किसकी अनुशंसा पर कितनी पंचायत में कितनी राशि के कार्य कराये जा रहे हैं? (ग) क्या मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों से कार्य न कराकर मशीनों से कार्य कराया जा रहा है? इसके अलावा बिना कार्य कराये ही लाखों रूपये का भुगतान ठेकेदारों को किया जा रहा है? इस संबंध में शिकायतें भी की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र के पुष्पराजगढ़ अंतर्गत 143 ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत जिलों को राशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत राशि रू. 7812.26 लाख का भुगतान नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया गया है। उक्त राशि से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत के अनुशंसा प्रस्ताव के आधार पर कार्य स्वीकृत कर कराये जा रहे हैं। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों के मांग के आधार पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्राक्कलन में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप आवश्यकता होने पर ही मशीनों से कार्य कराया जाता है। मनरेगा में निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है। कोई भी कार्य ठेके पर नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनेरगा योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 6542 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कितने कार्य अपूर्ण तथा अप्रारम्भ हैं तथा क्यों? कारण बतायें। उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा की जनपद पंचायतों में मनरेगा के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करवाने तथा निर्माण कार्यों में भुगतान हेतु जिला पंचायत के अधिकारियों को वर्ष 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (ग) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितने निर्माण कार्यों में सामग्री मद से भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों? कब तक भुगतान होगा? (घ) उक्त अवधि में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्रों में उल्लेखित किन-किन बिंदुओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्यों? कब तक निराकरण होगा? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) अनूपपुर जिले में फरवरी 2021 की स्थिति में विधानसभा पुष्पराजगढ़ के 143 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्यों की संख्या 11529 है। उक्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जनपद एवं जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यों को दिनांक 30.06.2021 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। (ख) अनूपपुर जिले के विधानसभा पुष्पराजगढ़ की जनपद पंचायतों में मनरेगा के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करवाने तथा निर्माण कार्यों में भुगतान हेतु विभाग के अधिकारियों को वर्ष 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कोई पत्र जिला पंचायत अनुपपूर को प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सोनकच्छ नगर में लायब्रेरी खोली जाना
[लोक निर्माण]
120. ( क्र. 6550 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत सी.एस.आर. फण्ड से प्रदेश में पाँच लायब्रेरी खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें देवास जिले का सोनकच्छ नगर भी प्रस्तावित था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, 4 लायब्रेरी खोलने का अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसमें सोनकच्छ भी शामिल है। (ख) उक्त प्रस्ताव संचालक मण्डल के संज्ञान में दिनांक 05.03.2020 की बैठक में लाया गया, इसके उपरांत नवीन संचालक मण्डल के गठन के कारण पुन: अनुमोदन प्राप्त नहीं है।
सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति
[लोक निर्माण]
121. ( क्र. 6555 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 25 फरवरी, 2021 तक जबलपुर संभाग अन्तर्गत स्थानों में क्या लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कृपया निम्नानुसार जानकारी दें :- (1) सड़क की नाम एवं लम्बाई. (2) सड़क किस ब्लॉक एवं जिले में है. (3) स्वीकृत राशि एवं दिनांक. (4) मद. (ख) जिला डिण्डौरी के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग का दुल्लोपुर विजौरा मार्ग अत्यन्त जर्जर है, उक्त सड़क के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत क्यों नहीं की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित मार्ग जोगी टिकरिया से भौरा-दुल्लूपुर मार्ग के नाम से स्थाई वित्तीय समिति की 183 वीं बैठक में अनुमोदित एवं बजट वर्ष 2021-22 में सम्मिलित है। प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा जारी सूचकांकों की सीमा के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है।
डिण्डौरी में खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
122. ( क्र. 6556 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा डिण्डौरी मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण का भूमिपूजन किया था, उस स्टेडियम का निर्माण किस मद से प्रस्तावित था एवं कितनी राशि का प्रस्तावित था तथा किस खसरा नम्बर की जमीन में स्टेडियम बनना प्रस्तावित था? (ख) 2008 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई भूमिपूजन अनुसार वह स्टेडियम का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, कितनी राशि स्वीकृत हुई, किस मद से हुई, कार्य कब प्रारंभ हुआ? वर्तमान में स्टेडियम की भैतिक स्थिति क्या है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपिस्थत नहीं होता है। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चौराहे का सौन्दर्यीकरण
[लोक निर्माण]
123. ( क्र. 6561 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सी.आर.एफ. अंतर्गत स्वीकृत मक्सी बायपास चौराहे से भोपाल चौराहा 6 लेन मार्ग एवं भोपाल चौराहा से जिला न्यायालय (विकास नगर) तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य लंबाई 7.00 कि.मी. में स्थित फ्लाय ओव्हर की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि जारी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्य किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) मक्सी बायपास चौराहे भोपाल चौराहा 6 लेन मार्ग एवं भोपाल चौराहा से जिला न्यायालय (विकास नगर) तक मार्ग में स्थित फ्लाय ओव्हर के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर अनुबंध संपादित किया जा चुका है। मक्सी चौराहे से भोपाल चौराहे तक तथा भोपाल चौराहे से जिला न्यायालय (विकास नगर) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यकरण कार्य की निविदा दिनांक 05.01.2021 को आमंत्रित की गई है।
सरपंच एवं सचिव द्वारा अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
124. ( क्र. 6566 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत रोसरा, रातीकरार, उमरिया एवं अमथनू जिला नरसिंहपुर अंतर्गत सी.सी.रोड, मनरेगा, खेल मैदान, तालाबों, मेढ़ बंधान आदि अन्य कार्यों में सरपंच एवं सचिव द्वारा अनियमितता कर राशि आहरित किये जाने संबंधी पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर को कब-कब प्रेषित किये गये हैं? (ख) उक्त पत्रों के संबंध में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) माननीय विधायक महोदय के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर को प्रेषित पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-
ग्राम पंचायत का नाम |
पत्र क्रमांक/दिनांक |
रातीकरार |
7433/25.02.2021 |
उमरिया |
7434/25.02.2021 |
रोसरा |
7435/25.02.2021 |
अमथनू |
7150/22.09.2020 |
(ख) जाँच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत रातीकरार में 33200/- ग्राम पंचायत उमरिया में 1119/- ग्राम पंचायत रोसरा में 193995/- राशि वसूली योग्य पाई गई है। निर्माण कार्य एजेंसी से राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। ग्राम पंचायत अमथनू की शिकायत की जाँच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करेली से कराई गई, ग्राम पंचायत अमथनू के जाँच प्रतिवेदन अनुसार वसूली राशि 132800/- निर्माण कार्य एजेंसी से वसूल की जाकर ग्राम पंचायत के खातें में जमा कराई गई है।
रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में स्वीकृत कार्यों का निर्माण
[लोक निर्माण]
125. ( क्र. 6567 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुए एवं स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुलों के कार्य किन-किन कारणों से अप्रारंभ हैं? (ख) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में 01 जनवरी, 2017 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां सड़कें एवं पुल स्वीकृत किय गये? उक्त स्वीकृत कार्यों में से किन-किन निर्माण कार्यों/सड़कों/पुलों की निविदा कब-कब आमंत्रित की गई? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत निर्माण कार्यों/सड़कों/पुलों की निविदा आमंत्रण के संबंध में माननीय मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं कलेक्टर्स रायसेन एवं नरसिंहपुर को कब-कब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उक्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', ''अ-1'', ''अ-2'' एवं ''ब-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं ''अ-1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
भाग-2
स्थायी आदेश
13-क के अनुसरण
में अतारांकित
प्रश्नोत्तर
सिवनी जिले
के सुनवारा
पुल के
पुनर्निर्माण
कार्य की
स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 263 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में हुई अतिवृष्टि से केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड धनौरा में स्थित सुनवारा पुल के ढहने से आवागमन अवरूद्ध हो गया है। यदि हाँ, तो शासन/ विभाग के द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या कोई योजना बनाई है? क्या पुनः निविदा जारी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक विभाग के द्वारा कार्यवाही की जावेगी? उक्त पुल का निर्माण पुनः कब प्रारंभ कर पूर्ण किया जावेगा? (ख) क्या सुनवारा के नवनिर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने पर लगभग 25 ग्रामों का आवागमन अवरूद्ध हो जाने से ग्रामवासी लगभग-50 कि.मी.की दूरी तय कर अपने गंतव्य स्थान (मुख्यालय) तक पहुंच पाते हैं। क्या आवागमन के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, द्वारा अतिवृष्टि से दुर्घटना होने के कारणों की जाँच हेतु गठित दल से प्राप्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित महाप्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक को निलंबित किया जाकर आरोप पत्र आदि जारी किए गए है। जी हाँ। जी नहीं। जाँच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के प्रकाश में नवीन पुल के प्रस्ताव तैयार करने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। क्षतिग्रस्त पुल के बाजू में पूर्व से विद्यमान पुराना रपटा है, उसके दोनों छोर पर कच्चा मार्ग बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोड निर्माण के संबंध में
[लोक निर्माण]
2. ( क्र. 611 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर ब्यावरा में तहसील कार्यालय से नेशनल हाईवे फोरलेन तक की सड़क किस संस्था या विभाग द्वारा बनाई जाएगी ? (ख) क्या उक्त सड़क की कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करवाये। (ग) उक्त मार्ग पर दो पुलिया निर्माण की जाना है एक अजनार नदी पर व दूसरी नाले के ऊपर उक्त पुलिया का कार्य किस एजेंसी संस्था के द्वारा किया जाएगा? क्या उक्त पुल भी स्वीकृत है हाँ या नहीं नहीं तो उक्त पुल कब तक स्वीकृत होगा? (घ) उक्त मार्ग का कार्य कब तक प्रारंभ होगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन मार्ग लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित नहीं है, अपितु नगर पालिका परिषद ब्यावरा से सम्बंधित है। नगर पालिका परिषद ब्यावरा से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कर्मचारियों की अनुकंपा,नियुक्ति,पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 1410 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की जनपद पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की राशि शासन/विभाग कब तक भुगतान किये जाने के आदेश जारी करेगा? समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सिवनी जिले की जनपद पंचायतों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति, पदोन्नति के आवेदन लंबित पड़े है? यदि हाँ, तो कितने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई और कितने कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई संख्या बतावे। (ग) क्या विभाग/शासन अनुकंपा नियुक्ति, समयमान वेतनमान की राशि का भुगतान नहीं किये जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों के दोषी पाये जाने पर कोई कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृति संबंधी विभागीय प्रावधान न होने से समयमान वेतनमान की राशि भुगतान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रचलित होने तथा समयमान वेतनमान स्वीकृति के संबंध में विभागीय प्रावधान न होने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
पदस्थापना के संबंध में जानकारी
[लोक निर्माण]
4. ( क्र. 1596 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में पदस्थ कर्मचारियों का मूल विभाग प्रतिनियुक्ति विभाग के नियुक्ति आदेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की प्रभारी शाखा, कार्यालय में वर्तमान में पदस्थ वर्ष की जानकारी देवें की कौन सा अधिकारी एवं कर्मचारी कितने वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ हैं। (घ) एक ही स्थान पर एक ही कार्यालय में कितने समय तक कर्मचारी पदस्थ रह सकता है। इस संबंध में शासन के नीति, नियम, निर्देशों की प्रति देवें। यदि निर्धारित समय से अधिक समय तक एक ही कार्यालय में पदस्थ है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा। (ड.) प्रश्नांश (घ) के पालन में कब तक लम्बे अन्तराल से एक ही स्थान पर एक ही कार्यालय में जमे हुए कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार।
कोविड पर व्यय की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र.
1598 ) सुश्री
चंद्रभागा
किराड़े : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) कोविड
19
महामारी में
विधानसभा
क्षेत्र
पानसेमल की ग्राम
पंचायतों में
विभाग के
द्वारा कुल
कितनी राशि
आवंटित की गई।
(ख)
प्रश्नांश
(क) के संबंध
में प्राप्त
राशि का व्यय
किन-किन मदों
में किया गया
मदवार
व्ययवार खर्च
राशि का
ब्यौरा
देवें। (ग) विधानसभा
क्षेत्र
पानसेमल में
कुल कितने मजदूर
बाहरी
राज्यों से
वापस लौटे
उनकी सूची देवें।
(घ)
प्रश्नांश
(ग) में सूची
अनुसार
मजदूरों के
लिए विभाग के
द्वारा उनको
रोजगार देने
के लिए क्या
कार्य किए गए
कार्यवार
जानकारी एवं
सूची अनुसार
कितने मजदूर
लाभान्वित
हुए की
जानकारी देवें।
(ड.) स्थानीय
स्तर पर कोविड
महामारी में
बेरोजगार हुए
युवाओं के लिए
विभाग के
द्वारा पुनः
रोजगार
स्थापित करने
के लिए क्या
कोई कार्य
योजना बनाई गई
है। यदि हाँ, तो
जानकारी
देवें यदि
नहीं, तो कब तक
बनाई जावेगी।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) से
(ड.) जानकारी
संकलित की जा
रही है।
सांसद आदर्श ग्राम योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 2311 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत रायसेन जिले के किन-किन ग्रामों का चयन किया गया है उक्त ग्रामों में आज दिनांक तक क्या-क्या कार्य कराये गये? (ख) सांसद आदर्श ग्राम में शासन द्वारा संचालित किन-किन योजनाओं में कितने-कितने लोगों को लाभ मिला? (ग) प्रश्नांश (क) के गांव में शत-प्रतिशत परिवारों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? कारण बतायें यदि कराया गया है तो परिवारों की संख्या बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) के गांव में आंतरिक मार्ग निर्माण, नाली निर्माण एवं ग्राम की साफ-सफाई पर विगत 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत रायसेन जिले में विकासखण्ड गैरतगंज के ग्राम हरदौट का चयन किया गया है। उक्त ग्राम में आज दिनांक तक कराये गये कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश-''क'' के ग्राम में शतप्रतिशत परिवारों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।
मंडियों में कराये गये कार्य
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
7. ( क्र. 2319 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2018 प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले में बोर्ड निधि, अधोसंरचना निधि, बोर्ड ऋण निधि एवं अन्य योजनाओं में किस-किस मंडी प्रांगण में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये जिलेवार जानकारी दें? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुये तथा उनका किस-किस अधिकारी ने कब-कब मूल्यांकन किया कार्य स्थल पर सूचना पटल (बोर्ड) क्यों नहीं लगवाया कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है, उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ग) मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ दिया जाता है पात्रता की क्या शर्तें है पूर्ण विवरण दें। (घ) 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले की मंडियों में किन-किन को क्या-क्या लाभ दिया गया तथा किन-किन के प्रकरण कब से क्यों किस स्तर पर लंबित है उनका कब तक निराकरण होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोक निर्माण विभाग के कार्य
[लोक निर्माण]
8. ( क्र. 3387 ) श्री देवेंन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. द्वारा पिछले पाँच वर्षों में क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी लागत से कहां-कहां पर चल रहा है। उक्त कार्य का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा बिन्दुवार अलग-अलग बताया जाये। (ख) क्या अतिरिक्त परियोजना संचालक (मुख्य अभियंता) लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 3499 दिनांक 5/10/2020 के द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री विदिशा को पत्र लिख कर 350 बिस्तरीय अस्पताल भवन, जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्टल एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की रोकी गयी राशि शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिया गया था यदि हाँ, तो उक्त कार्य की राशि का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया? कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उसके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी बिन्दुवार कारण सहित अलग-अलग बताया जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अनुसार उक्त कार्य की कलेक्टर विदिशा से संभागीय परियोजना यंत्री की शिकायत की गयी यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ, निर्देशानुसार रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। कलेक्टर विदिशा से की गई शिकायत की जाँच प्रचलन में है। प्रश्नांश 'ख' अनुसार रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं अंतिम देयक का भुगतान दिनांक 19.02.2021 को कर दिया गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 3499 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले वर्ष 2011-2012 से वर्ष 2017-18 तक जिला पंचायत सीधी से परफॉरमेंस ग्रांट/ अधोसंरचना मद के कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? कितने कार्यों की द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है? कितने कार्य अभी तक अपूर्ण हैं? निर्माण कार्य अपूर्ण होने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अपूर्ण कार्य क्या राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सके हैं? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पंचायतवार, कार्यवार कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता है? कब तक राशि उपलब्ध करा दी जायेगी? जबकि उक्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर जिला सीधी द्वारा कराया गया है फिर द्वितीय किश्त की राशि क्यों नहीं जारी की जा रही है? कब तक द्वितीय किश्त की राशि निर्माण एजेंसी को जारी कर दी जायेगी? उक्त निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? (ग) कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक 30/पर.ग्रा./जि.पं./19 सीधी दिनांक 01.01.2020 के द्वारा आयुक्त पंचायतराज संचालनालय भोपाल से उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था? उक्त मांग की गई राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? (घ) जिला पंचायत/जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य की अनुशंसा से स्वीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की राशि वर्ष 2019-20 की कब तक जारी की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 3558 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत कसियारी एवं अतरैला में सत्र 2016-20 तक कुल कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि प्रदाय की गई? (ख) क्या ऐसे सभी हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है? यदि नहीं, तो भूमिहीन हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु कब तक भूमि आवंटित कर दी जावेगी? आवंटित आवासों के निर्माण को पूर्ण करने की समय-सीमा बतावें। (ग) ग्राम पंचायत अतरैला के ग्राम हरदहन के पात्र हितग्राहियों क्रमशः मोहन साहू, रामसुमिरन साहू, राजबहादुर साहू एवं ग्राम पंचायत कसियारी के पात्र हितग्राही क्रमशः छोटुआ बसोर, राजीव बसोर, गणपत बसोर को एक किश्त आवंटित कर देने के उपरांत निर्माण कार्य में रोक लगा दिये जाने का क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) सभी हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। अतरैला ग्राम पंचायत में 4 आवासों में भूमि संबंधी स्थगन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) ग्राम पंचायत अतरैला के ग्राम हरदहन के पात्र हितग्राहियों क्रमश: मोहन साहू, रामसुमिरन साहू, राजबहादुर साहू के आवास में कार्यालय तहसीलदार तहसीलजवा जिला रीवा से स्थगन होने के कारण आवास निर्माण कार्य बंद है एवं ग्राम पंचायत कसियारी के पात्र हितग्राहियों क्रमश: छोटुआ बसोर, राजीव बसोर, गणपत बसोर के आवास पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं है।
किसान कल्याण हेतु स्वीकृत योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
11. ( क्र. 3763 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में विकासखण्ड जौरा एवं मुरैना में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें क्रियांवित है कितनी संचालित है? कितनी असंचालित है? इन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विकासखण्ड जौरा एवं मुरैना में इन योजनाओं से कितने-कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? विकासखण्डवार लाभांवित कृषकों की संख्या की सूची उपलब्ध करावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 4077 ) श्री जयसिंह मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति नियम प्रभावशील है? स्पष्ट करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के तहत सीधी भरती के निम्नतर पद पर सहायक ग्रेड-3 तथा समकक्ष संविदा शाला शिक्षा पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावेगी? यदि हाँ, तो इससे उच्चतर पद पर दी गई अनुकंपा नियुक्ति नियम विरूद्ध है? (ग) क्या शहडोल संभाग में प्रश्नांश (ख) पालन किया गया है? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध संविदा शाला शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति नाम सहित जानकारी दी जायेगी? नियम विरूद्ध अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु कौन जिम्मेदार है? क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. सी-3/17/1/3/2010 भोपाल दिनांक 13 जनवरी, 2011 के द्वारा (iv) के तहत शहडोल जिले में जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 में 08 अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी है, सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तर दायित्व तय करने की कार्यवाही की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 4236 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर अन्तर्गत राजनगर जनपद पंचायत में किन-किन पंचायतों से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से आर्थिक लेनदेन एवं अनियमितताओं की शिकायतें जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 तक प्राप्त हुई हैं उन पंचायतों की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) से जनपद पंचायत अन्तर्गत ऐसी कौन सी पंचायतें हैं जहां के हितग्राहियों द्वारा स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं आवेदन के साथ शिकायतें की हैं नाम बताएं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उन शिकायतों पर जाँच की है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की है, या प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो बताएं यदि नहीं, तो क्यों? क्या शिकायतकर्ताओं से कथन लिये गये हैं विवरण उपलब्ध करावें? (ग) क्या जनपद अन्तर्गत ग्राम पंचायत लखैरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की शिकायत की जाँच हेतु जिला स्तर से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था, यदि हाँ, तो शिकायत में दोषियों के विरूद्ध जाँच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो बतायें नहीं तो क्यों? (घ) जिन हितग्राहियों द्वारा शिकायतें की गई थी उनके प्रकरण स्वीकृत किये गये यदि हाँ, तो उनके आवास पूर्ण हो चुके हैं यदि नहीं, तो क्यों जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छतरपुर अंतर्गत राजनगर जनपद पंचायत में लखेरी, धमना एवं बमीठा से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से आर्थिक लेन देन एवं अनियमित्ताओं की शिकायत जनवरी 2020 से 2021 तक प्राप्त हुई है। (ख) जनपद पंचायत राजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत लखेरी के 05 हितग्राहियों द्वारा स्टाम्प पर शपथ पत्र एवं आवेदन के साथ शिकायतें प्रस्तुत की गई है। जी हाँ। शिकायत निराधार पाई गई शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (04 शिकायतकर्ताओं से शपथ पत्र पर कथन लिए गए, शिकायतकर्ता श्री मातादीन शिवहरे के कथन नहीं लिए जा सकें।) (ग) जी हाँ। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी हॉ, 03 हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके है। 02 के आवास वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किये जा चुके है।
कृषकों की आय के सम्बन्ध में जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( क्र. 4338 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के पास कृषकों के वार्षिक आय की जानकारी नहीं है तथा उसने केंद्र शासन से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया है यदि हाँ, तो बताएं कि कृषकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है तथा यह दावा किस आधार पर किया जाता है? (ख) क्या मुख्यमंत्री ने कृषको की वार्षिक आय 5 साल में दोगुनी करने की घोषणा की थी यदि हाँ, तो बताएं कि जब विभाग के पास कृषकों के वार्षिक आय की जानकारी नहीं है तो दोगुनी आय कैसे करेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों के कर्ज माफी योजना की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
15. ( क्र.
4433 ) श्री
पी.सी. शर्मा : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) कांग्रेस
के शासन
कार्यकाल में
वर्ष 2019 से किए जा
रहे किसानों
की कर्ज माफी
योजनांतर्गत
किस-किस
श्रेणी के
किसानों के
कर्ज माफ हुए
हैं? संख्या
बतावें। (ख) जिन-जिन
कृषकों को ऋण
माफी के
प्रमाण पत्र
दिये गये, क्या
सभी की धन
राशि संबंधित
बैंकों को
पहुंचा दी गई
है?
यदि नहीं, तो क्यों? (ग)
क्या
सरकार
किसानों की
कर्ज माफी
योजना सतत
जारी रखेगी?
यदि नहीं, तो क्यों?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) से
(ग) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 4552 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री रोड कब-कब, किस-किस ग्राम में किसके द्वारा कितनी लागत की कितने किलोमीटर की रोड बनाई गई है। विकासखण्ड जानकारी दें। (ड.) प्रश्नांश (क) की जो सड़के बनाई गई है उनके कार्य प्रारंभ दिनांक और उनकी परफारमेंस गारंटी कब पूर्ण हो रही है। वर्तमान रोडों की हालत क्या है? रोडवार विवरण दें उक्त मार्गों की मरम्मत के लिए कब-कब किस-किस मार्ग के ठेकेदार को पत्र लिखे गए। उन पत्रों के क्रमांक, दिनांक सहित बताएं तथा उन पत्रों के ठेकेदार ने क्या कार्यवाही की पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के जो खराब मार्ग है, उन मार्गों के बारे में प्रश्नांकित अवधि में परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना में किन मार्गों की शिकायतें प्रश्नकर्ता के द्वारा की गई। शिकायतवार कार्यवाही का विवरण दें। माह जनवरी 2021 में जिन मार्गों की जाँच हुई है उनके जाँच प्रतिवेदनों का विवरण उपलब्ध कराये। (घ) प्रश्नांश (ख) जो मार्ग खराब हुए है उस मार्ग का रख-रखाव और जब रोड का निर्माण हुआ उस दौरान कौन उपयंत्री, सहायक यंत्री कार्य देख रहे थे। उनके नाम रोडवार बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
एन.एच. 12 पर पौधा रोपण
[लोक निर्माण]
17. ( क्र. 4707 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सड़क विकास निगम (एम.पी.आर.डी.सी.) ने एन.एच.12 फोरलेन जबलपुर से नरसिंहपुर सीमा तक 64.6 कि.मी. सड़क के पहले हिस्से से भेड़ाघाट बायपास चैक से भेड़ाघाट, सहपुरा, भिटौनी वेलखेड़ा होकर हिरननदी (नरसिंहपुर सीमा) तक में लगे कितने पेड़ों की कटाई का ठेका कब किस कम्पनी को किन शर्तों पर स्वीकृति दी थी। ठेका कम्पनी ने कब से कब तक कहां से कहां तक के कितने-कितने पेड़ों की कटाई की हैं? कटाई से निकली किस-किस प्रजाति की कितनी-कितनी मात्रा में लकड़ी का संग्रहण कब से कब तक कहां-कहां पर कराया गया है? इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किसने किया है? (ख) प्रश्नांकित ठेका कम्पनी ने शर्तों के तहत काटे गये पेड़ों के एवज में कितने गुना किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधों का रोपण कब से कब तक कहां से कहां तक कितने-कितने कि.मी. में सड़क के दोनों और कराया है? इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किसने किया है? वर्तमान में कितने प्रतिशत पौधे जीवित है? (ग) प्रश्नांकित ठेका कम्पनी को पौधा रोपण कार्य से सम्बंधित कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है? क्या शासन पौधा रोपण न कराने तथा इसमें किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों व ठेका कम्पनी पर कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वर्तमान तक ठेकेदार कम्पनी द्वारा 6497 पौधे रोपण का कार्य किया गया है, जिस हेतु राशि रू. 37.48 लाख का भुगतान किया गया है। चूंकि कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण होने के पूर्व ठेकेदार कम्पनी से निर्धारित पौधो का रोपण कार्य पूर्ण कराया जावेगा। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
निर्माण कार्य के लिये आवंटित राशि
[लोक निर्माण]
18. ( क्र. 4711 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से 2020-21 में लोक निर्माण विभाग (स./म.) सभांग क्र. 2 जबलपुर को किन-किन योजना मद में निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? किन-किन कार्यों हेतु किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दी गई। (ख) प्रश्नांश (क) में सड़कों/भवनों का रखरखाव, सुधार व मरम्मत कार्य पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि का कौन-कौन सा कार्य कराया हैं। इसकी गुणवत्ता की जाँच किसने की हैं? उप संभागवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में पीस वर्क, एच.आर.ए.आर. पर कार्यों हेतु किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितनी राशि के कौन से कार्य कराये हैं। इन कार्यों की कुल लागत क्या है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई हैं। इसका सत्यापन किसने किया हैं? की जानकारी दें। (घ) प्रदेश शासन ने पीस वर्क, एच.आर.ए.आर. पर कार्य कराने हेतु कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं। इस सम्बंध में किस स्तर के किन अधिकारियों को कितनी राशि स्वीकृत करने व व्यय करने का आधिकार हैं? क्या शासन प्रश्नांश (क) में की गई वित्तीय अनियमितता, राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2 जबलपुर के अंतर्गत पीस वर्क एवं एच.आर. में कोई कार्य नहीं कराये गये है। ए.आर. अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) पीस वर्क, एच.आर., ए.आर. पर कोई भी कार्य नहीं कराये गये है। अतः वित्तीय अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।
भुगतान की गई राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 4782 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों में 01/04/2016 से 31/12/2020 के दौरान किस-किस नाम/ पते/पार्टनरशिप फर्म/व्यक्तिगत फर्म (मालिक के नाम वाली फर्म) वाले वेंडरों को किस-किस स्थान पर, क्या-क्या कार्य करने पर किस दर पर, किन-किन जनपदों/ग्राम पंचायतों में, किस-किस मद से, कितना-कितना भुगतान उनके खातों में कब-कब किया गया? जनपदवार/ग्राम पंचायतवार/भुगतान हुई राशिवार/माहवार/वर्षवार/वेंडर के नामवार/पतेवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या पंचायत राज संचालनालय से ग्राम पंचायतों को 14 वें वित्त की राशि में कराधान की राशि में हुये आर्थिक गबन पर कलेक्टर रीवा द्वारा 01/04/2016 से 31/12/2019 के दौरान कोई जाँच करवाई गई थी? अगर हाँ तो उक्त जाँच रिपोर्टों का विवरण उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जाँच रिपोर्टों में कौन-कौन नाम/पदनाम को दोषी पाकर कितनी धनराशि का हेर फेर होना पाया गया? क्या संबंधितों के विरूद्ध स्थानीय थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई? अगर नहीं तो क्यों? कारण दें? कब तक कराई जायेगी? क्या राशि की रिकवरी के लिये कोई आदेश प्रश्नतिथि तक जारी हुये? अगर नहीं तो कब तक जारी होंगे? अगर हुये तो सभी (रिकवरी) आदेशों का क्रमांक/दिनांक बताएं। (घ) राज्य शासन कब तक किस नाम/पदनाम के विरूद्ध आर्थिक प्रकोष्ठ में अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज करायेगा? सूची दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
मध्यान्ह भोजन योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 4939 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना 2020-2021 में शालाओं के लम्बे समय तक बंद होने पर शासन द्वारा उन बच्चों को सूखा राशन जैसे चावल/तेल/नमक तथा नगदी सामग्री का वितरण करवा रही है? यदि हाँ, तो कितना राशन आ रहा है तथा कितना वितरण किया जा रहा है? (ख) शासन का मध्यान्ह भोजन हेतु क्या नियम/आदेश है? क्या होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे शासकीय अवकाश पर शालाओं के बंद होने पर मध्यान्ह भोजन बच्चों को घर पर दिया जाता था? यदि नहीं, तो बंद शालाओं में मध्यान्ह भोजन राशन वितरण का क्या औचित्य है? किसके आदेश पर वितरण किये जा रहे है? (ग) एक ओर अंतोदय हितग्राहियों के राशन वितरण में कटौती की जा रही है और दूसरी ओर बंद शालाओं में राशन वितरण कर शासन द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई बताया जावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। कोरोना काल में दिनांक 18 मार्च, 2020 से जुलाई, 2020 तक 110 दिवसों हेतु भोजन पकाने की राशि रू.328,91,85,487/-विद्यार्थियों/ अभिभावकों के बैंक खातों में राज्य स्तर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदाय की गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार माह अगस्त, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक 73 शैक्षणिक दिवसों हेतु भोजन पकाने की राशि के समतुल्य विद्यार्थियों को सूखा राशन (दाल एवं तेल) का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार से प्राथमिक शाला हेतु 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं या चावल) प्रति दिन/प्रति छात्र एवं माध्यमिक शाला हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं या चावल) प्रति दिन/प्रति छात्र के मान से प्राप्त होता है, इसी के अनुरूप वितरण कराया जाता है। कोरोना काल में दिनांक 18 मार्च, 2020 से नवम्बर, 2020 तक 1.51 लाख मै.टन खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। (ख) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं के विद्यार्थियों को दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रूचिकर भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार प्रदाय किए जाने का प्रावधान हैं, कोविड-19 के कारण शालाएं बंद होने से विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदाय किया जा रहा है। जी नहीं। खाद्य सुरक्षा भत्ता अधिनियम 2013 के तहत मध्यान्ह भोजन नियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार शालाएं बंद होने के कारण मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 4971 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितनी राशि मनरेगा योजना के तहत पंचायतों को प्रदान की गई? वर्षवार पंचायतवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत पूर्ण, अपूर्ण, निर्माणाधीन तथा जो कार्य प्रारंभ नहीं हुये उनकी जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ग) अप्रारंभ कार्यों को क्यों प्रारंभ नहीं किया गया? कारण बतावें? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत क्या इन कार्यों को पूर्ण किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कराये जाने के उपरांत मजदूरी की राशि का भुगतान जाबकार्डधारी परिवारों के बैंकों के खाते में राष्ट्रीय स्तर से तथा सामग्री मद की राशि का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता वेन्डरों के बैंकों के खाते में राज्य स्तर से एफ.टी.ओ. के माध्यम से किया जाता है। विगत 3 वर्षों की वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी उत्तरांश 'क' के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' के संलग्न परिशिष्ट अनुसार अप्रारंभ कार्यों की संख्या शून्य है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
योजनाओं में किए गए कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 5115 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत कटनी में मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से प्राप्त दिनांक तक कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? कितना व्यय किया गया? जनपद पंचायतवार बताएं तथा कितने कार्य पूर्ण हो गए? कितने अपूर्ण हैं जो अपूर्ण उनके क्या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) स्वीकृत कार्यों में से नवीन खेत तालाब, चेक डैम की स्वीकृत दी गई यदि हाँ, तो योजना में खेत तालाब हेतु कितनी राशि का प्रावधान है तो संख्या सहित सिंचाई हेतु कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के निर्मित तालाबों से यदि सिंचाई नहीं हो रही है तो उनके निर्माण का क्या औचित्य है क्या यह सही है कि मजदूरों से कार्य न कराकर मशीनों से कार्य कराया गया है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में नियमों का उल्लंघन कर कार्य कराने के लिए कौन-कौन तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी दोषी है उनके नाम, पदनाम सहित बताएं? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) तक के कार्यों की अवधि में कोई शिकायत किन्हीं के द्वारा की गई हो तो शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में मनरेगा अंतर्गत कुल 49689 कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ कराये गये है, जिनमें से 38708 कार्य पूर्ण तथा 10981 कार्य अपूर्ण है। उक्त कार्यों पर कुल राशि रू.25908.51 लाख का व्यय किया गया है। जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 1 अनुसार है। योजना मांग आधारित होने से जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह न होने के कारण कार्य अपूर्ण है। (ख) जी हाँ। विभाग के पत्र दिनांक 31.05.2018 अनुसार खेत तालाब जल संग्रहण क्षमता (घ.मी.) 400 घ.मी. – राशि रू 38680/-, 1000 घ.मी. – राशि रू 100294/- एवं 3600 घ.मी. – राशि रू 304982/- प्रावधानित है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 2 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में जिले में कुल 385 कृषकों/हितग्राहियों को खेत तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है, जिनमें से 122 पूर्ण एवं 263 प्रगतिरत है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार निर्मित खेत तालाबों से उनकी क्षमता एवं उपलब्ध जल अनुसार सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उक्त खेत तालाबों से कृषकों/हितग्राहियों के खेतों में वाटर रिचार्ज भी हो रहा है। उपरोक्त खेत तालाब निर्माण कार्यों में श्रमिकों के माध्यम से कार्य कराया गया है। जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत इमलाज में हितग्राही श्री शिवकुमार के खेत तालाब निर्माण कार्य में मशीनरी उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जाँच में मशीनरी उपयोग होना पाया गया। कार्य पर मशीन उपयोग संबंधी सामग्री मद की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत इमलाज में हितग्राही श्री शिवकुमार के खेत तालाब निर्माण कार्य में मशीनरी उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जाँच में मशीनरी उपयोग होना पाया गया। उक्त संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव श्री उत्तम पटेल को कार्यालयीन आदेश क्र. 4827/पंचायत सेल/ स्थापना/2020 दिनांक 03.07.2020 द्वारा निलंबित किया गया। कार्य पर मशीन उपयोग संबंधी सामग्री मद की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (ड.) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 3 अनुसार है।
सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
23. ( क्र. 5220 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान मण्डी सड़क निधि से श्योपुर में सादुल्ला के बाग से मण्डी लिंक रोड चंबल नहर तक निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था? यदि हाँ, तो कब? एवं कितनी राशि का अवगत करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़क मार्ग अभी तक अपूर्ण है? यदि हाँ, तो अपूर्ण रहने का क्या कारण है? वस्तुस्थिति से अवगत करावें? अभी तक कार्य अपूर्ण रहने के लिये कौन जवाबदार है? जिम्मेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 5508 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में किस-किस योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कहां-कहां संचालित है तथा कार्य संचालन हेतु नीति निर्धारण नियम में कौन-कौन सी सेवा शर्तें शामिल है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक उक्त मिशन को किन-किन मदों से कितनी-कितनी कब-कब राशि स्वीकृत की गई है तथा भेजी गई राशि से कौन-कौन से कार्य कब-कब कराये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सन्दर्भ में राष्ट्रीय आजीविका मिशन में कुल कितने शासकीय/ अशासकीय कर्मचारी कब से कहां-कहां, किन-किन पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितने समूह कहां-कहां, कब-कब गठित किये गये हैं तथा गठित समूहों में कितने सक्रिय/निष्क्रिय हैं एवं शासन की किन-किन योजनाओं से किन-किन समूहों को लाभान्वित किया गया है? आय-व्यय विवरण के साथ जानकारी उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समूह एवं उनके परिसंघों का गठन, उनका वित्तीय एवं समाजिक समावेशन कर आजीविका बढ़ाने में सहयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत इच्छुक बी.पी.एल. ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें नियोजित किया जाता है। स्थान एवं गतिविधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ( द) के कॉलम नम्बर 5 एवं 7 पर है। कार्य संचालन की मार्गदर्शिका पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। प्रदत्त राशि से समूहों के द्वारा अपनी रूचि एवं लाभ संभाव्यता के अनुरूप गतिविधियां संचालित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। वर्ष 2017-18 से गठित समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। सक्रिय एवं निष्क्रिय समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द के कॉलम 8 अनुसार है। लाभान्वित समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। आय व्यय का विवरण समूह स्तर पर संधारित होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है।
मार्ग निर्माण की शिकायत की जांच
[लोक निर्माण]
25. ( क्र. 5509 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लो.नि.वि. उज्जैन द्वारा घट्टिया से जगोटी, खेड़ाखजूरिया सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ तो उक्त स्वीकृत कार्य की डी.पी.आर. देवें तथा सड़क निर्माण की वर्तमान में क्या प्रगति है? कार्य किस कं. से कराया जा रहा है, ठेकेदार कौन है? क्या इस कार्य का विभाग द्वारा ठेकेदार को 90 लाख रू. का बिना कार्य के भुगतान किया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी शिकायत व शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है, शपथ पत्र किसके द्वारा दिया गया, इस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्य की शिकायत किस-किस के द्वारा और किस-किस स्तर पर की गई? शिकायत की जांच किस स्तर से कराई गई और उसका क्या निष्कर्ष निकला? इसमें कौन-कौन दोषी पाया गया? दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो इसका क्या कारण है? सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के कार्य की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की गई और इसकी रिपोर्ट क्या रही? क्या निर्माण कार्य की समय-समरू पर लेब जांच कराई गई है तो उसकी रिपोर्ट देवें? यदि जांच नहीं कराई गई तो क्यों? इसके लिए कौन लापरवाह है, लापरवाह पर क्या कार्यवाही की जा रही है, कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। डी.पी.आर. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कार्य पूर्ण। कार्य कंपनी एवं ठेकेदार तारकारपेट प्रा.लि. दुर्ग छत्तीसगढ़ से कराया गया है। जी नहीं। जी हाँ, श्री मधुसूदन तिवारी पिता श्री मथुरा प्रसाद तिवारी ग्राम गुडार तहसील एवं जिला निवाड़ी, जाँच की गई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। लेब जाँच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पनागर में आई.टी.आई. की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
26. ( क्र.
5537 ) श्री
सुशील कुमार
तिवारी : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि (क) प्रश्न
क्रमांक 2
दिनांक 28-12-2020
के उत्तर में
बताया गया है
कि पनागर
विकासखण्ड
में पूर्व से
ही शासकीय
आई.टी.आई.
संचालित है तो
कहां संचालित
है? पता
बतावें? (ख)
प्रश्नांश
(क) के अनुसार
गत तीन वर्षों
में कितने
छात्रों ने
प्रशिक्षण
प्राप्त किया? वर्षवार
ट्रेडवार
बतावें?
खेल एवं
युवा कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) पनागर
विकासखण्ड
में संचालित
शासकीय
आई.टी.आई. का
पता निम्नानुसार
है:-1.
प्राचार्य, आदर्श
औद्योगिक
प्रशिक्षण
संस्था, जबलपुर
दमोह नाका रोड
दीनदयाल चौक
के पास, मढोताल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य, महिला
औद्योगिक
प्रशिक्षण
संस्था, केम्पस
आदर्श
औद्योगिक
संस्था, जबलपुर
दमोह नाका रोड
दीनदयाल चौक
के पास, मढोताल, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
(ख)
विगत तीन
वर्षों से
संस्था में
प्रशिक्षण
प्राप्त
छात्रों की
वर्षवार एवं
ट्रेडवार
सूची की जानकारी
संलग्न परिशिष्ट के
प्रपत्र-1
एवं 2 अनुसार है।
सहायक जिला प्रबंधक (वित्त) एवं लेखापाल की भर्ती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 5544 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) में सहायक जिला प्रबंधक (वित्त) एवं लेखापाल की भर्ती का विज्ञापन मार्च 2019 में निकाला गया था? (ख) उक्त पदों की नियुक्ति हेतु एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम दिनांक 24.07.2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया था यदि हाँ, तो उक्त परीक्षा का रिजल्ट क्या रहा? (ग) उक्त रिजल्ट की सूचि उपलब्ध करवाते हुए जानकारी देवें? (घ) यदि नहीं, तो उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित क्यों नहीं किया गया एवं कब तक उक्त भर्ती का प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। उक्त परीक्षा का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रक्रियाधीन होने से परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है, निर्धारित समयावधि बताना संभव नहीं है।
वेयरफुट टेक्नीशियन (मनरेगा) की भर्ती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 5554 ) श्री राम दांगोरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2016 में विभाग द्वारा केंद्रीय गवर्नमेंट के निर्देशानुसार वेयरफुट टेक्नीशियन मनरेगा की भर्ती हेतु परीक्षा उपरांत उनका 3 माह का आवासीय प्रशिक्षण हुआ था? यदि हाँ, तो परीक्षा और आवासीय प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें क्लस्टर स्तर पर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? यदि नहीं, तो वेयर फुट टेक्नीशियन की परीक्षा क्यों ली गई? उन्हें आवासीय प्रशिक्षण क्यों दिया गया था? (ख) क्या केंद्रीय स्तर की उपरोक्त योजना अन्य राज्यों में भी लागू कर वेयरफुट टेक्नीशियन को नियुक्तियां दी गई है? क्या मध्य प्रदेश का छोड़कर अन्य 19 राज्यों में यह नियुक्तियां सन 2017 से कर दी गई यदि हाँ, तो है मध्य प्रदेश वेयरफुट टेक्नीशियन को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहा है? उसका समुचित कारण बताइए? देगा तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार के पत्र क्र. J-11011/ 11/2015-RE-I (344831) दिनांक 18.04.2016 के अनुसार वर्ष 2016 में वेयरफुट टेक्नीशियन मनरेगा को 3 माह का आवासीय प्रशिक्षण उनकी कौशल क्षमता को बढ़ाने हेतु दिया गया था, ताकि वह अपनी आजीविका सरलता से चला सके। अत: नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) केंद्रीय स्तर की उपरोक्त योजना अन्य राज्यों में भी लागू कर वेयरफुट टेक्नीशियन को नियुक्तियां दी गई के संबंध में जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है। उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सेवा भर्ती के नवीन नियम
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
29. ( क्र.
5556 ) श्री
राम दांगोरे : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि
राज्य शासन
द्वारा
मध्यप्रदेश
के विभिन्न
इंजीनियरिंग
एवं
पॉलिटेक्निक
महाविद्यालय
के शिक्षकों
हेतु बनाए जा
रहे। सेवा
भारती नवीन
नियम कब तक
सृजित किए जा
कर लागू किए
जाएंगे?
खेल एवं
युवा कल्याण
मंत्री ( श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) वर्तमान
में सेवा
भर्ती नियम-2004
प्रभावशील
है। भर्ती
नियम में
संशोधन की एक
निरंतर
प्रक्रिया
है। समय-सीमा
बताया जाना संभव
नहीं है।
स्वशासी सेवकों की पदोन्नति/सीधी भर्ती/अनुकम्पा/जी.पी.एफ.
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
30. ( क्र. 5564 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2003 के पूर्व मध्यप्रदेश के शासन द्वारा स्वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नियमित पदों पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि के नाम से क्या जी.पी.एफ. की कटौती की जा रही हैं? यदि हाँ, तो, कौन-कौन सी कटौती की जा रही है? वर्तमान में जो कटौती की जा रही है तो क्या मध्य प्रदेश के शासन द्वारा स्वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में एक समान है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या यह सही है कि वर्ष 1997 के पूर्व शासकीय संस्थायें इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों पदोन्नति/सीधी भर्ती या अनुकम्पा नियुक्ति वर्ष 1997 के बाद उन्हीं शासकीय संस्थायें इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक में हुई है? जो वर्ष 1997 के बाद शासन द्वारा स्वशासी घोषित हो गयी है। 1997 के बाद पदोन्नति/सीधी भर्ती या अनुकम्पा नियुक्ति को क्या शासकीय माना जा रहा हैं या स्वशासी संस्था के अन्तर्गत मानी जा रही हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। स्वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शासकीय संवर्ग के नियमित पदों पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से विभागीय भविष्य निधि की कटौती की जाती है। इसके अतिरिक्त बीमा सह बचत योजना, वृत्तिकर एवं आयकर की कटौती भी की जाती है। जी नहीं। स्वशासी संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों के लिये शासकीय संवर्ग के समान नहीं है। (ख) जी हाँ। वर्ष 1997 के बाद शासकीय संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति शासकीय संवर्ग में हुई है। वर्ष 1997 के बाद सीधी भर्ती/अनुकम्पा नियुक्ति स्वशासी संवर्ग के पदों पर की गई है।
विकासखण्डों में कम्प्यूटर ऑपरेटरों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 5572 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 626 दिनांक 5/12/2020 पर प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल द्वारा क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो कारण बतावें। (ख) क्या वरिष्ठ कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रदीप गौतम एवं दीपक पाण्डेय को कार्य से निष्कासित कर कनिष्ठ कम्प्यूटर आपरेटर शंकर चौधरी को कार्य पर रखा गया है? उक्त अनियमितता की कारण सहित जानकारी देवें। (ग) सतना जिले के विभिन्न विकासखंडों में कितने-कितने, कौन-कौन से कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं तथा म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 9055 दिनांक 20/9/19 उपलब्ध कराते हुये यह बतावें कि वर्तमान में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर पर क्या यह नियम लागू है या नहीं? (घ) सम्बल योजना में कनिष्ठ ऑपरेटर रखकर वरिष्ठ ऑपरेटर को निष्कासित करने हेतु कौन-कौन अधिकारी जबावदेह हैं? इनके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? (ड.) क्या सोहावल विकासखण्ड के मात्र एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के अलावा अन्य विकासखंडों में कम से कम चार-पांच ऑपरेटर कार्यरत हैं, ऐसी क्या वजह है कि इस कार्यालय में मात्र एक ऑपरेटर से विकासखण्ड का कार्य संचालन हो रहा है? क्या पृथक किये गये ऑपरेटरों को कोई लिखित निष्कासन पत्र दिया गया है? नहीं तो कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/9055/22/वि-2/स्था/19 दिनांक 20.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में तथा जनपद पंचायत में पद सृजित न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई। (ख) श्री प्रदीप गौतम एवं श्री दीपक पाण्डेय को कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्य पर रखा गया था, किन्तु विभाग के परिपत्र क्रमांक/9055/22/वि-2/स्था/19 दिनांक 20.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में पद सृजित न होने से इनसे कार्य नहीं कराया जा रहा है। श्री शिवशंकर चौधरी को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूर्व से एक पद स्वीकृत होने से विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2019 के अनुक्रम में पूर्व से ही कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य कराया जा रहा है। अनियमितता का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। जी हाँ। (घ) सम्बल योजनान्तर्गत कार्य को दृष्टिगत रखते हुये एवं प्राप्त आवंटन के आधार पर तात्कालिक रूप से एक कम्प्यूटर ऑपरेटर से अल्प अवधि के लिए कार्य लिया गया था। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जनपद पंचायत सोहावल में मात्र एक योजनान्तर्गत एक पद स्वीकृत होने एवं आवंटन उपलब्ध होने के आधार पर कार्य लिया जा रहा है। जी नहीं, संबंधितों को विभागीय परिपत्र दिनांक 20.09.2019 अवलोकन एवं टीप कराया गया था।
टू लेन रोड का निर्माण
[लोक निर्माण]
32. ( क्र. 5575 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन से जावरा टू लेन रोड का निर्माण कार्य कब और किसके द्वारा कुल कितनी लागत से किया गया था? उक्त रोड के ऊपर निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी बार, किस-किस जगह, कब-कब मरम्मत कार्य,कितनी लागत से किया गया है? (ख) बताएं कि क्या उक्त टू लेन रोड पर बड़ावदा स्थित बाबा साहब की दरगाह से बड़ोदिया फंटे तक डिवाइडर कार्य, रेलिंग कार्य, दोनों साइड में नाली निर्माण कार्य प्रस्तावित था? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो कब तक कर दिए जाएंगे? (ग) उक्त रोड पर स्थित राजाखेड़ी, बड़ोदिया, उखेडिया, भूतेड़ा गांव में रोड के दोनों और नाली निर्माण कार्य प्रस्तावित था? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जाएगा? (घ) बताएं कि आगर जावरा रोड पर ताल स्थित चंबल नदी पर पुलिया के किनारे का भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? यदि हाँ, तो उसकी मरम्मत का कार्य कब, कितनी लागत से, किसके द्वारा किया गया था? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित मरम्मत कार्य होने के कुछ समय बाद ही पुनः उक्त हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है? क्या मरम्मत कार्य का पूर्ण भुगतान संबंधित को कर दिया गया है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बड़ावदा स्थित बाबा साहब की दरगाह से बड़ोदिया फंटे तक प्रश्नांश में उल्लेखित कार्य प्रस्तावित नहीं था, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं। निवेशकर्ता द्वारा नाली निर्माण नहीं किये जाने के एवज में पेनाल्टी प्रस्तावित की गई है, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ, वर्ष-2015-16 में रू. 3,13,787/- का व्यय कर मेसर्स गुलाम यजदानी से पुल मरम्मत का कार्य करवाया गया। उक्त पुल पर अगस्त 2020 की अतिवृष्टि में पुन: क्षति हुई है, जिसका कार्य प्रगति पर होकर अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है। (ड.) जी नहीं, उक्त कार्य 05 वर्ष पूर्व कराया गया था, अगस्त-2020 को हुई अतिवृष्टि से पुल की स्टोन पिचिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। जी हाँ, पाँच वर्ष पूर्व किये गये कार्य का भुगतान कर दिया गया है एवं वर्तमान में प्रगतिरत सुधार कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया है।
सीहोर जिले में ड्रिप, स्प्रिंकलर योजना में 1.09 करोड़ रूपये का घोटाला
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
33. ( क्र.
5592 ) श्री
गोपाल सिंह
चौहान : क्या
राज्य मंत्री, उद्यानिकी
तथा खाद्य प्रसंस्करण
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
कमिश्नर
भोपाल संभाग
भोपाल ने पत्र
क्रमांक/6606/ विकास-2/2020
भोपाल दिनांक 8/10/2020
अनुसार
उद्यान विभाग
के उप
संचालक, उद्यान
द्वारा किए
गये करोड़ों
रूपये के भ्रष्टाचार
के संबंध में
तत्काल
निलंबित कर
विभागीय जाँच
संस्थापित
कराने के
संबंध में
जाँच
प्रतिवेदन प्रस्तुत
किया था? (ख) यदि
हाँ, तो क्या
उक्त जाँच
प्रतिवेदन
में सीहोर
जिले में वर्ष
2009-10
एवं 2010-11 में
ड्रिप व
स्प्रिंकलर
वितरण योजना
में गंभीर
वित्तीय
अनियमितताएं
किया जाना
पाया गया था? क्या
कार्यालय
कलेक्टर
जिला सीहोर के
पत्र क्रमांक 8388
दिनांक 3/10/2018
अनुसार भी उक्त
योजना में
राशि रूपये 1,09,11,887 (एक
करोड़ नौ लाख
ग्यारह हजार
आठ सौ सत्यासी)
की गबन की
पुष्टी की थी? क्या
उक्त घोटाले
की कैश बुक भी
गायब है? (ग) क्या
यदि हाँ, क्या
संचालनालय
उद्यानिकी ने
आदेश क्रमांक 2005
दिनांक 30/11/2018
को उक्त
घोटाले की
जाँच विभागीय
जाँच कमेटी के
माध्यम से
कराई गई? यदि
हाँ, तो क्या
उक्त
विभागीय जाँच
प्रतिवेदन
दिनांक 23/07/2019
अनुसार भी
गंभीर वित्तीय
अनियमितताओं
की पुष्टी
हुई? (घ) यदि प्रश्नांश
(क), (ख)
एवं (ग) सही है
तो क्या
कार्यवाही की
गई?
यदि नहीं, तो क्यों
नहीं? क्या उक्त
करोड़ों
रूपये के
घोटाले पर
कार्यवाही
करेंगे? यदि
नहीं, तो क्यों
नहीं?
राज्य
मंत्री, उद्यानिकी
तथा खाद्य
प्रसंस्करण (
श्री भारत सिंह
कुशवाह ) : (क) जी
हाँ। (ख) जी
हाँ। संबंधित
कैशबुक गायब
नहीं है। (ग) जी
हाँ। (घ) प्रकरण
में जाँच
प्रतिवेदन पर
कार्यवाही प्रचलित
है। शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
प्लास्टिक क्रेट घोटाले पर कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
34. ( क्र. 5593 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पत्र क्रमांक 18 दिनांक 12/10/2020 को उद्यानिकी विभाग में एम.पी. एग्रो की सांठ – गांठ से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राज्य योजना में 10 करोड़ रूपये का प्लास्टिक क्रेट घोटाला एवं घटिया क्रेट सप्लाई कर अनुसूचित जाति – जनजाति किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के कारण दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का निवेदन किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त शिकायत पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी पंजीकृत करते हुए पंजीकृत क्रमांक 16889/सी.एम.एस./पी.यू.बी./2020 दिनांक 14/10/2020 के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार अभी तक दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या मंत्री महोदय दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) संचालनालय उद्यानिकी द्वारा पत्र दिनांक 12/01/2021 द्वारा प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को संबंधित प्रकरण में तथ्यात्मक टीप भेजने हेतु लेख किया गया है। प्रतिवेदन अपेक्षित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
उद्यानिकी विभाग में 92.71 करोड़ रूपये के घोटाले पर कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
35. ( क्र. 5594 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अघ्यक्ष द्वारा पत्र क्रमांक 36 दिनांक 29/12/2020 अनुसार व्हिसलब्लोअर की हैसियत से उद्यानिकी विभाग में हुए 92.71 करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए की गई शिकायतों के आधार पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने का निवेदन अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण से किया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त 92.71 करोड़ रूपये के घोटाले पर क्या कार्यवाही की गई, कब-कब कितने अधिकारी व कर्मचारी निलंबित किए गये, कितनों के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की गई? यदि नहीं, तो उन शिकायतों को अभी तक किस-किस अधिकारी के द्वारा दबाया गया है जाँच समय पर न करने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या मंत्री महोदय उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही न करने वाले अधिकारी व शिकायत शाखा प्रभारी संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या माननीय मंत्री महोदय प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार अन्य दोषी अधिकारियों पर भी कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र में 22 शिकायतों का उल्लेख किया गया है जिनमें से 3 शिकायतें लोकायुक्त से संबंधित हैं। जिन पर उनके द्वारा जाँच की जा रही है। शेष विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
सी.सी.रोड बनाकर व्यापक भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 5634 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के रामपुर वघेलान जनपद के तहसील सी.ई.ओ. जो वर्तमान में मैहर जनपद में पदस्थ हैं एवं सहायक यंत्री/उपयंत्रियों द्वारा स्वामी विवेकानंद स्व-सहायता समूह का मनरेगा की निर्माण एजेंसी बनाकर स्व. सहायता समूह से सी.सी. रोड बनाकर व्यापक भ्रष्टाचार किया गया था। (ख) क्या रोजगार गारन्टी परिषद्, भोपाल के आदेश क्रमांक 8580 दिनांक 12 अगस्त, 2010 द्वारा अधीक्षण यंत्री सहित चार सदस्यीय जाँच समिति गठित कर इस घोटाले की जाँच कराई गई थी तथा अनियमितता प्रमाणित पाई गई थी? (ग) क्या तत्कालीन सी.ई.ओ. ने मनरेगा के नियमों की अनदेखी करते हुए मूल्यांकन से अधिक राशि का भुगतान स्व सहायता समूह को किया जाकर भ्रष्टाचार किया गया था जो प्रमाणित पाया गया था? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है तो तत्कालीन सी.ई.ओ. को जिले की मैहर जनपद में किन नियमों के तहत पदस्थ किया गया है। क्या मनरेगा में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस में एफ.आई.आर. कराने एवं राशि वसूली का प्रावधान है यदि है तो सी.ई.ओ., दो सहायक यंत्री एवं चार उपयंत्री के विरूद्ध एफ.आई.आर. और वसूली की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी। आरोपी अधिकारियों को कब तक जिले से हटा दिया जायेगा। बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 के अनुक्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 2211/22/वि-2/ मु.का.अ./स्था. दिनांक 28.02.2019 द्वारा श्री वेदमणि मिश्रा, वि.ख.अ. प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, जिला सतना से जनपद पंचायत मैहर, जिला सतना में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ किया गया था। श्री मिश्रा को हटाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अनियमितता प्रमाणित होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है, तत्समय संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया की गई है, विवरण संकलित किया जा रहा है।
जिला पंचायत द्वारा माननीय विधायकों का आमंत्रण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 5683 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जिला पंचायत बड़वानी के पत्र क्रमांक/188/स्टेनो/जि.पं./2021, दिनांक 16-02-2021 में विधायकगणों के नाम के रिक्त स्थान वाला आमंत्रण पत्र भेजना प्रोटोकाल का सरासर उल्लंघन है। विभाग इस पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या कारण है कि दिनांक 18-02-2021 को आयोजित होने वाली इस बैठक का आमंत्रण पत्र द्वारा न देकर सोशल मीडिया (व्हाटसअप) के माध्यम से दिनांक 18-02-2021 को बैठक प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व दिया गया? (ग) ऐसा करने वाले संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि विभाग इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसका कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मा. मुख्यमंत्री जी म.प्र.शासन, भोपाल की अध्यक्षता में दिनांक 04 जनवरी 2021 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेस समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-11/28/ 2020/1/9 भोपाल दिनांक 16.01.2021 कार्यालय पत्र क्रमांक/68/पंचा.प्रको.-स्था./जिला पंचायत/21 दिनांक 19.01.2021 एवं दिनांक 15.02.2021 को कलेक्टर जिला बड़वानी द्वारा समय-सीमा की बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार जिला बड़वानी की पंचवर्षीय कार्ययोजना निर्मित कराये जाने हेतु जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों को कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी में दिनांक 18.02.2021 को समय 11:00 बजे समीक्षा बैठक में अपने सुझाव के साथ ''अल्पसमय होने के कारण'' सूचना पत्र के माध्यम से उपस्थित होने हेतु अवगत कराया गया था समीक्षा बैठक में माननीय जनप्रतिनिधियों को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त समीक्षा बैठक में किसी विशेष आयोजन कार्यक्रम नहीं होने से आमंत्रण पत्र नहीं छपवाये गये न ही किसी जनप्रतिनिधियों को प्रेषित किये गये। (ख) दिनांक 18 फरवरी 2021 की बैठक की सूचना ''अल्पसमय होने के कारण'' तत्समय (सोशल मीडिया-व्हाटसअप) तथा सूचना पत्रों के माध्यम से सूचना तथा जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, अन्य माध्यम (फेसबुक एवं ट्वीटर) से बैठक की सूचना भी प्रकाशित की गई थी। (ग) अल्प समय होने के कारण पत्र के माध्यम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई थी, उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रक्षेत्रों/फार्मों में फसल उत्पादन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
38. ( क्र.
5708 ) श्री
राकेश गिरि : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
मध्य प्रदेश
राज्य बीज एवं
फार्म विकास निगम
के अधीन
संबद्ध
प्रक्षेत्रों/फार्मों
में फसल
उत्पादन हेतु
लागत की तुलना
में आंकलित
उत्पादन का
लक्ष्य
निर्धारित
किया जाता है?
यदि हाँ, तो
मापदण्ड एवं
जिन्सवार फसल
उत्पादन
वृद्धि का
प्रतिशत
बतायें? (ख) प्रश्नांश
(क) अनुसार, टीकमगढ़
जिले में
टीकमगढ़ एवं
बराना-बम्हौरी
स्थित
प्रक्षेत्र/फार्म
में वर्ष 1982 से
उत्पादन
संचालित है?
यदि हाँ, तो
वर्ष 1982 से अभी तक
कौन-कौन
व्यक्ति
प्रबंधक पद पर
अन्तरालों
में पदस्थ रहे? नाम
पदनाम सहित
कार्यकाल का
विवरण दे? (ग) प्रश्नांश
(ख) अनुसार, फसल
उत्पादन का, पर्यवेक्षण/निरीक्षण/सत्यापन/प्रयोग/परामर्श
किसी उच्च
अधिकारी
द्वारा किया
जाता है? यदि
हाँ, तो उसका नाम, पदनाम
कार्यालय का
नाम बतायें? क्या
फार्म/प्रक्षेत्र
उत्पादन में
कभी घाटा हुआ?
यदि हाँ, तो, कौन-कौन
सी फसल में
वर्षवार
कितने
प्रतिशत, उत्पादन
प्रभावित हुआ
विवरण दें? क्या
किसी प्रबंधक
विशेष की
पदस्थापना के
दौरान उत्पादन
में घाटा हुआ?
यदि हाँ, तो
ऐसे प्रबंधक
का नाम बताये? (घ)
प्रश्नांश
(ग) अनुसार, क्या
उत्पादन घाटा
अवधि की
समीक्षा की गई?
यदि हाँ, तो
समीक्षा
परिणाम बताये, क्या
दोषियों/चूककर्ता
के विरूद्ध
कार्यवाही
हुई? यदि हाँ, तो
विवरण दे, नहीं
तो कब तक और
क्या कार्यवाही
की जायेगी? क्या
जिले के बाहर
दोषी का
स्थानांतरण
किया जायेगा?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) से
(घ) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
कम्प्यूटर आपरेटरों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 5751 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र.7209 दिनांक 12.10.2017 के अनुसार राज्य स्तर से स्वीकृति के बगैर रखे गये दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्स/मौखिक/जाबवर्क कम्यूटर आपरेटरों के प्रस्ताव जिला व जनपद पंचायतों से राज्य स्तर से स्वीकृति हेतु बुलवाये गये थे? यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई कब तक की जावेगी? (ख) क्या संचालक पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्र.8254 दिनांक 08.06.2018 के अनुसार जिला/जनपद पंचायतों के अस्थाई/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्स/मौखिक रूप से रखे गये कम्प्यूटर आपरेटरों के लिये सेटअप बनाया गया था? कब तक लागू किया जावेगा? (ग) जिला/जनपद पंचायत के कम्प्यूटर आपरेटरों को अपर मुख्य सचिव द्वारा पत्र क्र.1709 दिनांक 12.10.2017 के अनुसार दैनिक वेतन भोगी/संविदा माना गया है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र जैतपुर अन्तर्गत जनपद पंचायत में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर विनियमितीकरण कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। राज्य स्तर से स्वीकृति बगैर रखे गये दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के प्रस्ताव जिला/जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन उपरांत राज्य स्तर से दिनांक 31.12.2017 तक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2410 दिनांक 06.03.2020 से विधि अनुसार आवश्यक परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु समिति गठित की गई है। (ख) जी हाँ, सेटअप प्रस्तावित है। समय-सीमा बतलाई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 5775 ) श्री देवेंन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंयायत रायसेन को 15वॉ वित्त आयोग की अनुशंसा से कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई उक्त राशि से क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं? (ख) जिला पंचायत रायसेन द्वारा फरवरी, 2021 की स्थिति में उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृत किये? (ग) 15 वॉ वित्त आयोग की राशि से कार्य स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री जी तथा मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को रायसेन जिले के किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। (घ) उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित सांसद/विधायकों को कब-कब अवगत कराया यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। उक्त राशि से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल से प्राप्त पत्र क्र./पं.रा./CFC/2020/11325 दिनांक 01.10.2020 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' पर है। (ख) जिला पंचायत रायसेन द्वारा फरवरी 2021 की स्थिति में उक्त राशि से किसी भी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' अनुसार है।
पौध खरीदी टेंडर में अनियमितताएं एवं घोटाला
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
41. ( क्र. 5819 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 14 दिनांक 06/10/2020 को उद्यानिकी विभाग में वर्ष 2018-2019 में नमामि देवी नर्मदे पौध खरीदी टेंडर में अनियमितताएं एवं करोड़ों रुपये का घोटाला करने पर प्रभारी अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार राजोरिया को तत्काल निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में शिकायत की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है यदि नहीं, तो क्यों यह भी प्रश्नांश (क) अनुसार अपात्र संस्थाओं से लगभग 14 करोड़ रुपये के पौधे खरीदे गये। जिसमें टेंडर अनुसार शर्तों का पालन नहीं किया गया। क्या उक्त टेंडर में शासकीय दरों से अधिक दरों पर पौधे क्रय किये गये? (ग) यदि हाँ, तो क्या जब एम.पी.एग्रो ने वर्ष 2019-20 में उक्त पौध खरीदने हेतु पुन: टेंडर आमंत्रित किया तब तुलनात्मक उद्यानिकी विभाग के टेंडर से एक वर्ष बाद काफी कम दरें प्राप्त हुई जिससे विभाग को 9.17 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि हुई? (घ) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) अनुसार की गई शिकायत की उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जाँच प्रक्रियाधीन है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
42. ( क्र. 5824 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी, कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 24 दिनांक 24/10/2020 से उद्यानिकी विभाग के अधिकारी श्री राजोरिया एवं श्री जाटव उपसंचालक उद्यान के फर्जी पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए मूल पद वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पद पर पदस्थ करने के संबंध में निवेदन किया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उद्यानिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-9/2013/58, दिनांक 11/11/2013 से उक्त अधिकारियों को पदावनत किया गया? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) अनुसार अभी तक उक्त दोनों अधिकारियों को पदावनत क्यों नहीं किया गया क्या उक्त फर्जी पदोन्नति के विरूद्ध श्री शान्ति लाल हामड़ ने उच्च न्यायालय इन्दौर में याचिका क्रमांक 2769/2007 दायर की क्या माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस पदोन्नति को गलत माना व दिनांक 30/04/2012 को रीव्यू डी.पी.सी. करने का आदेश दिया? (घ) यदि हाँ, तो क्या उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश को न मानने पर अवमानना प्रकरण क्रमांक 3339 दिनांक 19//02/2019 भी प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उक्त पदोन्नति को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराएंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) श्री शांतिलाल हामड़ द्वारा वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सहायक संचालक उद्यान, उद्यान के पद पर सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.04.2007 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष याचिका क्रमांक 2769/2007 दायर की गई थी। जी हाँ। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है।
नियम विरूद्ध योजनाओं का संचालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
43. ( क्र. 5825 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेप वानिकी के पत्र क्रमांक 332 दिनांक 24/11/2016 अनुसार भारत के पत्र क्रमांक एफ.एन.सी.पी.एस. 1/1/2015 एन.एफ.एस.एम. दिनांक 27/07/2016 द्वारा जारी निर्देश अनुसार विभाग में संचालित सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य से डी.बी.टी. योजना लागू की थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) के विपरीत मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58, दिनांक 25/06/2019 से विभाग में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से डी.बी.टी. योजना को खत्म कर विभाग की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एम.पी. एग्रो के माध्यम से कराये जाने के निर्देश प्रदाय किये गये? (ग) यदि हाँ, तो क्या एम.पी. एग्रो के खाते में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए 35.72 करोड़ रूपये अग्रिम भुगतान कर दिया? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) व (ग) अनुसार नियम विरूद्ध योजनाओं का संचालन करने के लिए कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार है क्या जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे व पुन: प्रश्नांश क अनुसार डी.बी.टी. योजना लागू करेंगे यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक निर्माण]
44. ( क्र. 5826 ) श्री सुरेश राजे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के लोक निर्माण विभाग उप संभाग अमरपाटन में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी बी.आर.सिंह सतना जिले में विगत 20 वर्षों से पदस्थ है। 12 वर्षों तक उपयंत्री एवं 9 वर्षों से लगातार उपसंभाग अमरपाटन के अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ है। विभाग द्वारा किस-किस नियम के तहत जिले में 20 वर्षों में 9 वर्षों में लगातार अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किये हुए है? नियम की प्रति सहित पूरा विवरण उपलब्ध कराये। (ख) क्या भरतलाल चौरसिया सतना के लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. में पहले उपयंत्री के रुप में पदस्थ हुए फिर वहीं उन्हें वर्ष 2013 से सहायक यंत्री के पद पर प्रमोशन किया गया. दिनांक 18.02.2021 को उसी जगह संभागीय परियोजना यंत्री बना दिया गया है एक ही जिले में एक ही जगह उपयंत्री, सहायक, संभागीय परियोजना यंत्री के पद पर शासन द्वारा किस नियम के तहत उपकृत किया गया है? क्या उक्त अधिकारी का स्थानांतरण 22.08.2019 को परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. सीधी किया गया था, परंतु बाद में फिर निरस्त भी कर दिया गया क्यों इसका कारण दें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) यदि सही है तो उक्त दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को जो शासन के नियम के विरुद्ध पदस्थ है उन्हें सतना जिले एवं रीवा संभाग के बाहर कब तक पदस्थ कर दिया जायेगा नहीं किया जायेगा तो क्यों शासन की गाईड लाईन की प्रति व नियम सहित पूरा विवरण बताये कि क्यों नहीं हटाया जा सकता? उक्त दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की जाँच राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर कब तक करायी जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। पदस्थापना विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार। (ख) जी हाँ। जी नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत। जी हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से। (ग) वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार। वर्तमान में दोनों अधिकारियों के कार्यकाल की जांच कराने हेतु कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।
नियम विरूद्ध प्रभार सौंपा जाना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
45. ( क्र. 5849 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 32 दिनांक 16/11/2020 व दिनांक 17/12/2020 को विभाग में नियम विरूद्ध प्रभार सौंपे जाने पर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही न करते हुए उद्यानिकी विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1-6/2020/58 दिनांक 15/12/2020 एवं आदेश क्रमांक 10006 दिनांक 31/12/2020 से पुन: नियम विरूद्ध प्रभार सौंपे गये? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आहरण वितरण अधिकार मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 01/08/1997 एवं विभाग के पत्र दिनांक 06/03/2013 एवं 12/08/2013 अनुसार निरस्त कर दिये थे? यदि हाँ, तो क्या उसके बाद भी बगैर वित्त विभाग की अनुमति के अयोग्य अधिकारियों को प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार आहरण वितरण अधिकार सौंपे गये? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) अनुसार उद्यानिकी विभाग में नियमानुसार प्रभार सौंपने की कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। विभाग के आदेश दिनांक 06.03.2013 के अनुसार कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया था, जिसके परिपालन में जो भी अधिकारी उस कार्यालय में पदस्थ होगा, उसे स्वत: आहरण संवितरण के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। (ग) उपरोक्त आवेदन कृषि विभाग से संबंधित है न कि उद्यानिकी विभाग से। प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रशनांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारियों का निलंबन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
46. ( क्र. 5850 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में श्री आर.बी. राजोदिया संयुक्त संचालक उद्यान को लोकायुक्त पुलिस ने एक लाख रूपये रिश्वत लेते हुए पकड़कर अपराध क्रमांक 226/2019 पंजीबद्ध किया था यदि हाँ, क्या यह भी सही है कि उक्त रिश्वत लेते समय उक्त कमरे में पौध रोपण योजना के प्रदेश प्रभारी श्री राजेन्द्र कुमार राजोरिया भी उपस्थित थे। (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या पौध रोपण घोटाले में संयुक्त संचालक, उद्यान, जबलपुर के जाँच प्रतिवेदन 517 दिनांक 03/09/2020 अनुसार श्री गोविन्द प्रसाद कोष्ठी माली एवं श्री गणेश मरकाम उद्यान विकास अधिकारी को संचालक के आदेश क्रमांक 33 एवं 35 दिनांक 17/02/2021 से निलंबित कर दिया। (घ) क्या जाँच प्रतिवेदन में श्री राजेन्द्र कुमार, श्री रामबाबू राजोदिया, श्री एस.बी. सिंह एवं श्री कोष्ठी को दोषी माना था तब केवल कोष्ठी एवं मरकाम को ही क्यों निलंबित किया गया। (ड.) क्या प्रश्नांश घ अनुसार दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर निर्देष कर्मचारी को निलंबन से बहाल करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। शेष पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
47. ( क्र. 5865 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में ऐसे कितने जिले है जहाँ 02 या इससे ज्यादा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय है? जिले के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त जिलों में दूसरा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने का आधार क्या था? किस नियम से खोला गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उक्त आधार पर छतरपुर नगर में दूसरा पॉलीटेक्निक क्यों नहीं खोला जा सकता?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) "Submission on Polytechnic Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 21 एजुकेशनली बैंकवर्ड जिलों में पॉलिटेक्निक खोले गये है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु एकलव्य पॉलिटेक्निक योजना तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर योजना के अंतर्गत तीन-तीन पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गये है। (ग) शासन की नीति अनुसार प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की नीति है। जिला-छतरपुर के नौगांव में पूर्व से पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश क्षमता के अनुरूप प्रवेश नहीं होने के कारण छतरपुर में पॉलिटेक्निक खोले जाना प्रस्तावित नहीं है।
संविदा शिक्षक वर्ग तीन की परीक्षा
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
48. ( क्र. 5872 ) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सन् 2019 में संविदा शिक्षक वर्ग तीन की परीक्षा के फार्म भरे गये थे हाँ तो कुल कितने फार्म और फीस प्राप्त हुई? (ख) कई बार परीक्षा की घोषणा होने के बाद भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ किस-किस तारीखों की घोषणा हुई थी फिर भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ? (ग) परीक्षा का आयोजन कब तक संभावित है उसके नये सिरे से आवेदन करना होगा या पुराने भरे हुये फार्म पर ही परीक्षा होगी। (घ) क्या जब भी परीक्षा आयोजित होगी उस समय तक जो आवेदन भर चुके उनमें से बहुत से ओव्हर एज हो जायेंगे तो क्या उनको परीक्षा से वंचित किया जावेगा या उनको उम्र में छूट दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। कुल 657626 आवेदन प्राप्त हुये है। परीक्षा फीस से राशि रूपये 27,39,27,520/- प्राप्त हुई है। (ख) बोर्ड द्वारा प्रथमत: परीक्षा आयोजन तिथि 25.04.2020 घोषित की थी, इसके पश्चात् 26 सितम्बर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 एवं तद्परांत 02 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 घोषित की गई थी। कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा आयोजित नहीं की गई। (ग) परीक्षा का आयोजन आगामी माहों में किया जाना प्रस्तावित है। आवेदकों द्वारा पूर्व भरे गये आवेदन पत्र अनुसार ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। (घ) जी नहीं। यह परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।
उद्यानिकी विभाग में करोड़ों का घोटाला
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
49. ( क्र. 5900 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 16 दिनांक 08/10/2020 एवं 34 दिनांक 18/11/2020 से उद्यानिकी विभाग में 4000 रूपये किलो का गेदे का बीज 4 लाख रूपये किलो में सप्लाई कर 7.4 करोड़ रूपये का गेंदा टेंडर घोटाला एवं फर्जी बीज सप्लाई कर किसानो के साथ धोखाधड़ी करने के कारण दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की शिकायत की थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या उद्यान विभाग कृषि महाविद्यालय ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 615 दिनांक 14/01/2020 अनुसार गेंदा लगाने का समय सितम्बर-दिसम्बर तक ही लगाने का मार्गदर्शन दिया था जबकि उक्त बीज फरवरी-मार्च में किसानों को प्रदाय किया गया? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि खरगौन जिले के ग्राम रसगॉव एवं बड़ा के किसानों ने उक्त प्रदाय बीज से गेंदे के फूल न खिलने व उत्पादन न होने व विभाग द्वारा ठगने के संबंध में शिकायते की थी? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क), (ख), (ग) अनुसार शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों नहीं क्या उक्त घोटाले की जाँच कराते हुये दोषी अधिकारियो पर कार्यवाही करेगें यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यो नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) संचालनालय उद्यानिकी द्वारा दिनांक 12.01.2021 को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल को तथ्यात्मक टीप हेतु लिखा गया है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
लेबड जावरा तथा जावरा नया गांव फोरलेन
[लोक निर्माण]
50. ( क्र. 5911 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लेबड जावरा तथा जावरा नया गांव फोर लेन पर निवेशकर्ता द्वारा क्रमश: 901 करोड़ तथा 906 करोड़ लगाये गये है? यदि हाँ, तो क्या इनकी टोल अवधि में इस अनुसार वृद्धि की जायेगी तथा निवेशकर्ता ने क्रमश: 300 करोड़ तथा 450 करोड़ अतिरिक्त किस-किस कार्य में लगाई इसकी भी सूची देवें। (ख) क्या प्रश्नाधीन फोर लेन की अनुबंध के अनुसार लागत राशि क्रमश: 600 करोड़ और 450 करोड़ है? यदि हाँ, तो उन्होंने अतिरिक्त राशि किसके आदेश पर क्यों लगाई तथा बतावें कि इनकी टोल राशि की गणना किस राशि के अनुसार तय की गई थी? (ग) दिनांक 31 जनवरी, 2021 के अनुसार प्रचलन में फोर लेन तथा टू लेन (टोल कनेक्शन वाली) पर अनुबंध के अनुसार लागत से दो गुना राशि वसूल हो चुकी है। उनकी सूची देवें तथा टोल अवधि का निर्धारण करने के लिए जो यातायात की गणना, भविष्य का यातायात का अनुमान, विशेषज्ञों की समिति, वित्तीय व्यवहारता का अध्ययन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रति देवें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित फोर लेन के अनुबंध में अवधि की पूर्ण गणना करने की कंडिका है? यदि हाँ, तो बतावें कि अवधि की पूर्ण किस स्थिति में किया जाना हैं तथा प्रश्नाधीन फोर लेनो में से किस-किस पर अवधि की पूर्ण गणना की कार्यवाही प्रारंभ किस दिनांक से प्रारंभ हो गई हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) निवेशकर्ता द्वारा दी गई सूचना अनुसार व्यय के आधार पर लागत क्रमशः 901 करोड़ तथा 907 करोड़ बताई गई है। जी नहीं, निवेशकर्ता से अनुबंध मार्ग निर्माण हेतु प्रावधानित कार्य, संधारण एवं संचालन स्वयं के व्यय से पूर्ण करने हेतु किया जाता है तथा अतिरिक्त राशि से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्य नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, प्रश्नांश में दर्शायी राशि प्रशासकीय स्वीकृति/लागत राशि है। निवेशकर्ता से अनुबंध मार्ग निर्माण हेतु प्रावधानित कार्य, संधारण एवं संचालन स्वयं के व्यय से पूर्ण करने हेतु किया जाता है। अतः आदेश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुये रूप में पथकर अधिनियम 1851 की धारा 4 के साथ सहपठित धारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए टोल राशि उद्गृहित की मंजूरी दी गई है। टोल वृद्धि दर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) अनुसार तय की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनसार। (घ) जी नहीं। प्रश्नाधीन मार्गों के अनुबंध में अवधि की पूर्ण गणना करने की कंडिका नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 5964 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत विजपुर में पंचायत समन्वयक अधिकारी तथा ग्रामीण विस्तार अधिकारी ने अपात्र व्यक्तियों (संपन्न) को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराये हैं एवं पात्र (निर्धन) आवासहीन व्यक्तियों को अपात्र बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित कराया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्राम पंचायत विजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत किए जाने में अनियमितता बरते जाने की जाँच कराकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की नवीन सूची में फर्जी नाम दर्ज कराकर सचिव एवं सरपंच ने सूची प्रमाणित की है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई जाकर फर्जी सूची प्रमाणित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अकुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 5972 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम सिद्धि अभियान अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र राजपुर बड़वानी में कितने अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया? (ख) जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या बताएं। (ग) इन्हें कितने माह तक रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) क्या इसके लिए श्रमिकों को प्रश्न दिनांक तक माहवार कितनी राशि का भुगतान किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) श्रम सिद्धि अभियान अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र राजपुर बड़वानी में 2857 अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया। (ख) जॉबकार्डधारी परिवारों की कुल संख्या 22363 है। (ग) महात्मा गांधी अधिनियम की पात्रता अनुसार उक्त जॉबकार्डधारी परिवारों को मांग के आधार पर माह मई 2020 से वर्तमान तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। (घ) हाँ। श्रमिकों को प्रश्न दिनांक तक कुल राशि रूपये 2873257/- का भुगतान किया गया है।
लो.नि.वि. विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग-1 सेवानिवृत्त के बाद वेतन
[लोक निर्माण]
53. ( क्र. 5987 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग, विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग क्र.-1 के भोपाल अंतर्गत कार्यभारित सहायक शंकरलाल पाण्डे को दिनांक 30.11.2008 को सेवानिवृत्त किया जाना था जिसको तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी, एम.एस. पंवार द्वारा शासन का आदेश का पालन नहीं किया जिससे कर्मचारी 11 वर्ष तक शासकीय सेवा में बना रहा जिससे शासन को 29 लाख की हानि हुई, यदि हाँ, तो इस सब में पंवार पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी संभाग क्र. 1 भोपाल के अंतर्गत कोविड-19 के नाम पर शासन के आदेश के बिना एवं अधिकारियों और कर्मचारियों की बिना सहमति के उनके वेतन से राशि रू. 25 हजार-25 हजार तथा 10 हजार-10 हजार काटी गयी? यदि हाँ, तो क्यों और जवाबदार पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, कर्मचारी को दिनांक 30.11.2009 को सेवानिवृत्त किया जाना था। जी हां, अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की तिथि को कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाना था। कार्य के एवज में वेतन भुगतान किया गया, अतः हानि नहीं हुई, तथापि प्रकरण में जांच प्रक्रियाधीन है, जांच पूरी होने के उपरांत ही नियमानुसार दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) जी हां। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जांच पूर्ण होने के उपरांत ही नियुमानुसार दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जा सकेगी।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभागान्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
54. ( क्र. 6038 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कौन-कौन से संघ/मण्डल संचालित है? क्या वर्तमान में संचालित संघ/मण्डल में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सकती है? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ख) क्या कुटीर ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर संघ एवं विभाग के अधीन अन्य सहकारी संस्थायें/संघ/मण्डल में सेवा भर्ती नियम कब-कब संधारण हुए हैं तथा सहकारिता विभाग का भर्ती नियम विभाग में चल रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) क्या राज्य हथकरघा बुनकर संघ में वर्ष 1997-98 के पूर्व अनुकम्पा नियुक्ति की गई थी यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत तथा उक्त नियम वर्तमान में भी लागू है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर एवं म.प्र. स्टेट सेरीकल्चर डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेडिंग को-आपरेटिव्ह फेडरेशन लिमिटेड (म.प्र. सिल्क फेडरेशन) भोपाल है। जी नहीं। म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर संघ परिसमापन अधीन होने तथा संघ के कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है अत: अनुकंपा नियुक्ति दी जाना संभव नहीं है। म.प्र. सिल्क फेडरेशन के कार्य हेतु रेशम संचालनालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ अधिकृत किया गया है। सिल्क फेडरेशन का पृथक से कोई अमला स्वीकृत नहीं है। अत: अनुकंपा नियुक्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ में कर्मचारी सेवा नियम 1988 संधारित है। यह नियम सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें से अनुमोदित है। म.प्र. सिल्क फेडरेशन का पृथक से कोई अमला स्वीकृत नहीं होने से सेवा भरती नियम नहीं बनाये गये है। (ग) जी हाँ। अनुकंपा नियुक्ति संघ के कर्मचारी सेवा नियम 1988 के खण्ड क्रमांक 2 के नियम (5) 3 के तहत दी गई थी किन्तु म.प्र. राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ को पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के आदेश दिनांक 26/8/2010 से परिसमापन में लाया गया है। परिसमापन प्रक्रिया के तहत संघ में कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जा रही है। अत: वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति दी जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 6056 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिलांतर्गत क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मार्ग क्रमांक 01 मामचौन गोल्हारी क्रमांक 02-एम.एस. रोड से हीरापुर मार्ग के निर्माणाधीन कार्य अत्याधिक घटिया किस्म के होकर प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं हुए? यदि हाँ, तो? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग की जाँच प्रश्नकर्ता के समक्ष तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। निर्माण कार्य प्राक्कलन अनुसार गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़क का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 6057 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 0738/23 व 12/SC/576/21 भोपाल दिनांक 12/02/21 जो प्रश्नकर्ता को प्रेषित किया गया है तथा उसमें 09 मार्ग जो अति आवश्यक व जनहितैषी भी हैं, के निर्माण की स्वीकृति किन-किन नियम योजनाओं में की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र द्वारा सूचित किये गये 09 मार्गों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डानुसार एवं दर्शित नियम के अनुरूप न होने के कारण किया जाना संभव नहीं है।
नर्सरियों की देखरेख
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
57. ( क्र. 6145 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र में कब-कब, कहां-कहां कितने-कितने एकड़ भूमि में नर्सरी स्थापित की गई एवं इन नर्सरियों हेतु कितना-कितना स्टॉफ स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने एवं कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं? नाम एवं पदों सहित विवरण दें। (ख) 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक उपरोक्त नर्सरी में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई? माहवार विवरण दें। (ग) क्या लहार विधानसभा क्षेत्र में स्थित नर्सरी देखरेख के अभाव में समाप्त होने के कगार पर है? यदि हाँ, तो इसके सुधार के लिए क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शासकीय पौधशाला विरखड़ी विकासखण्ड रौन पर मनरेगा अंतर्गत 52 लाख रूपये की डी.पी.आर. स्वीकृत होकर कार्य प्रारंभ है।
खेल एवं युवा कल्याण द्वारा ग्वालियर में कराये गये कार्य
[खेल एवं युवा कल्याण]
58. ( क्र. 6156 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग को कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है उसका किस-किस रूप में किस-किस खेलों की गतिविधियाँ बढ़ाने में या खेल मैदानों के निर्माण में या अन्य कार्यों में कहां-कहां उपयोग किया है? वित्तीय वर्ष वाईज सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) क्या ग्रामवार विकासखण्ड बरई में विभिन्न खेल गतिविधियों सहित खेल स्टेडियम निर्माण के लिये कलेक्टर ग्वालियर के आदेश क्र. 10323 दिनांक 10.10.2019 के द्वारा 3872 हेक्टेयर भूमि खेल और युवा कल्याण के नाम आवंटित की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ग्वालियर द्वारा पत्र क्र. 230 दिनांक 16/9/2020 को संचालक खेल एवं युवा कल्याण भोपाल को खेल स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में पत्र लिखा? यदि हां, तो क्या इस भूमि पर प्रश्न दिनांक तक खेल स्टेडियम स्वीकृत किया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक खेल स्टेडियम निर्माण के लिये राशि स्वीकृत कर निर्माण करा लिया जावेगा? (ग) ग्वालियर जिले में विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्त हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बताएं। 1 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा खेलों को बढ़ाने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही हैं? उन योजनाओं में ग्वालियर जिले में किन-किन खिलाड़ियों को क्या-क्या लाभ दिया हैं? खिलाड़ियों का नाम, पता, किस योजना (खेल) में क्या-क्या लाभ दिया हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी नहीं, कलेक्टर ग्वालियर के आदेश क्रमांक 10323 दिनांक 10/10/2019 द्वारा खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 3.872 हेक्टेयर भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को आवंटित की है। जी हाँ। जी नहीं, ग्वालियर में पूर्व से श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर निर्मित है तथा आई.आई.आई.टी.एम. के सामने स्थित 50 एकड़ भूमि पर राशि रू. 10.00 करोड़ से खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा पूर्व से ग्वालियर खेल परिसर निर्माणाधीन/निर्माण होने से वर्तमान में पृथक से स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। संचालित योजनाओं अंतर्गत ग्वालियर जिले में खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण, खेल सामग्री एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल वृत्ति का प्रदाय तथा टेलेन्ट सर्च के माध्यम से संचालित खेल अकादमियों में प्रवेश दिया जाता है। खेलों के प्रोत्साहन हेतु ग्वालियर में श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर निर्मित है तथा हॉकी एवं बैडमिंटन खेल की अकादमी स्थापित है साथ ही बॉक्सिंग, हॉकी व मलखम्ब खेल के फीडर सेन्टर भी संचालित है। ग्वालियर जिले में लाभ प्राप्त खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" में समाहित है। खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण व्यवहारिक रूप से खिलाड़ी का नाम पता दिया जाना संभव नहीं है।
उद्यान विभाग की योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
59. ( क्र. 6157 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कृषकों के हित में क्या-क्या योजनायें 1 अप्रैल 2018 से चलाई गई थी तथा चलाई जा रही है? इन योजनाओं के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन किन-किन मदों में किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुआ उसका व्यय किस-किस कार्यों में किया गया है? वित्तीय वर्ष वाईज बतावें। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कितने हितग्राही को क्या-क्या लाभ मिला है हितग्राही का नाम, ग्राम, जाति, किस योजना में कितना-कितना किस प्रकार लाभ मिला है? सूची देवें। (ख) क्या विभाग द्वारा कृषकों के हित के लिये अनुदान पर योजनायें चलाई जा रही है? यदि हां, तो योजनाओं का नाम बतावें। इन योजनाओं से भितरवार विधानसभा क्षेत्र के कितने कृषकों को 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या लाभ दिया है? सूची देवें। (ग) ग्वालियर जिले में विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्त है उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' एवं ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
मार्ग का निर्माण पूर्ण न होना
[लोक निर्माण]
60. ( क्र. 6189 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 311 दिनांक 23.02.2021 के खण्ड ''ख'' अनुसार बतावें कि डी.पी.आर. वन भूमि का उल्लेख किस पृष्ठ पर है अगर विभाग के संज्ञान में वनभूमि का मार्ग में आने की जानकारी भी तो उन्होंने कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वन विभाग से जो पत्र व्यवहार किया उनकी प्रति देवें अगर नहीं किया तो क्यों? (ख) वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने हेतु एवं प्रथम आवेदन ऑन/ऑफ लाईन किस दिनांक को दिया गया तथा ठेकेदार की सम्पूर्ण कार्य (वन क्षेत्र छोड़कर) सितम्बर 2020 में पूर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति देवें तथा बतावें कि रतलाम में निर्मित फोरलेन पर सड़क, पौधारोपण, साईन बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था, केटस आई, मेडियम तथा शोल्डर का कार्य पूर्ण हो चुका है। यदि हाँ, तो संख्या, लम्बाई इत्यादि बतावें। (ग) 907 दिन पर विलम्ब पर पेनल्टी किस अनुसार कितनी होती है तथा जो 40.50 लाख की राशि वसूली हेतु रोकी गई है? उन देयकों की प्रति देवें तथा बतावें कि समय पर कार्य पूर्ण न करने के लिये ठेकेदार को कब-कब नोटिस दिया गया, उसकी प्रति देवें। (घ) वन विभाग की अनुमति न मिलने के लिये विभाग जिम्मेदार है या ठेकेदार, अगर विभाग जिम्मेदार है किस-किस पर इस सन्दर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या 110 करोड़ का राज्यधन लगने के बाद भी उस मार्ग की पूर्ण उपयोगिता न होना गंभीर अपराध नहीं है तथा इसकी विवेचना कर यथोचित कार्यवाही की जावेगी या नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) किसी पृष्ठ में नहीं है, कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, लगभग 65-70 वर्ष पूर्व निर्मित होने के कारण विभाग के संज्ञान में नहीं था। (ख) दिनांक 29.06.2019 को ऑनलाईन द्वारा, वर्तमान में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ है, 3.30 कि.मी. लंबाई में शोल्डर, 2.77 कि.मी. लंबाई में मिडियन का कार्य एवं 37 नग साईन बोर्ड लगाये गये है शेष कार्य स्वीकृति में सम्मिलित नहीं थे। (ग) कार्य विलम्ब हेतु पेनलटी का निर्धारण गुण-दोष के आधार पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा। देयक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार, ठेकेदार को नोटिस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) कोई नहीं, वास्तविक रूप से वस्तुस्थिति यह है कि मार्ग की 3.96 कि.मी. लम्बाई में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मध्य आधिपत्य निर्धारण बाबत प्रक्रिया पूर्ण करने में दोनो विभागों द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 04.02.2019 तक लगभग 2 वर्ष 4 माह का समय व्यतीत किया गया। इसके पश्चात दोनों विभागों के मध्य समतुल्य क्षेत्रफल की उपयुक्त राजस्व भूमि के चयन में 11.02.2019 से 19.02.2021 लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत किया गया। अंतिम रूप से वन मण्डलाधिकारी रतलाम द्वारा 19.02.2021 को उपयुक्त राजस्व भूमि का चयन कर लिया गया है एवं वर्तमान में इस भूमि का वन विभाग को आवंटन करने की प्रक्रिया राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। (ड.) विलम्ब उपरोक्त कारणों से हुआ।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर आर्थिक अपराध के प्रकरण
[लोक निर्माण]
61. ( क्र. 6192 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन एवं इंदौर संभाग में 1 जनवरी 18 के पश्चात लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें कहां-कहां प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित बताये कि किन-किन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी-कितनी राशि के अनियमितताएं कर्मचारी के खिलाफ पाई गई, शिकायतकर्ता का नाम सहित जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित कितने प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा कितनो में कार्यवाही न्यायालय में प्रचलन में है तथा कितनों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई तथा कितनों को दोष मुक्त किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) उज्जैन संभाग के अंतर्गत 01 शिकायत प्राप्त हुई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। इंदौर संभाग के अंतर्गत 07 शिकायतें प्राप्त हुई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार।
अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ आर्थिक अपराध के प्रकरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
62. ( क्र. 6193 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन एवं इंदौर संभाग में 1 जनवरी 18 के पश्चात् कृषि विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें कहां-कहां प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित बताये कि किन-किन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी- कितनी राशि के अनियमिततायें कर्मचारी के खिलाफ पाई गई, शिकायतकर्ता का नाम सहित जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित कितने प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा कितनो में कार्यवाही न्यायालय में प्रचलन में है तथा कितनों में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई तथा कितनों को दोष मुक्त किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
व्याख्याताओं का नियमितीकरण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
63. ( क्र. 6195 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में GATE 2015 के तहत् नियुक्त व्याख्याताओं का नियमितीकरण, शासकीय सेवा में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने के उपरांत किया जाना था? यदि हाँ, तो ऐसे कितने व्याख्याताओं का नियमितीकरण आज दिनांक तक किया जा चुका हैं? (ख) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में GATE 2015 अंतर्गत नियुक्त व्याख्याताओं में से कितने व्याख्याताओं का नियमितीकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि नियमितीकरण नहीं किया गया है तो कब तक किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
समय पर राशि का उपयोग कर विकास कार्य न करने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 6254 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल, सिंगरौली, सीधी व रीवा जिले की जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों में कितनी-कितनी राशि किस मद की वर्ष 2018 से आज दिनांक के दौरान है का विवरण पृथक-पृथक देवें साथ ही यह भी बतावें कि वर्ष 2020-21 के दौरान किस-किस मद की राशि कितनी-कितनी राज्य शासन को वापस की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में प्रश्नांश (क) अनुसार वापस की गई राशि का जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों द्वारा उपयोग नहीं किये जाने के कारण वापस की गई है इसके लिये कौन-कौन जवाबदार है, इस राशि से क्षेत्र का विकास क्यों प्रभावित किया गया। इसके लिये कौन-कौन जवाबदार है? (ग) प्रश्नांश (क) के जिलों में प्रश्नांश (क) की राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि कितनी-कितनी, कब-कब, किन-किन मदों की राशि है कितनी-कितनी प्राप्त हुई का विवरण वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें यह भी बतावें कि ये ब्याज की राशि कहां-कहां, कब-कब किनकी अनुमति से व्यय की गई? कितनी शेष है। (घ) 10वां एवं 11वां वित्त आयोग की राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से निर्माण कार्य कराए गए थे? वर्तमान में इनकी भौतिक स्थिति क्या है? द्वितीय तृतीय एवं अंतिम किश्त कब जारी की गई बताएं। यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार राशियों का उपयोग जिला पंचायत व जनपद पंचायतों द्वारा नहीं किया गया प्रश्नांश (ख) अनुसार राशि राज्य शासन को वापस की गई एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार प्राप्त राशि का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है व प्रश्नांश (घ) अनुसार अन्य जनपद व जिला पंचायतों द्वारा राशि रहने के बाद भी विकास कार्य स्वीकृत कर राशि जारी नहीं की गई इस सबके लिये कौन-कौन जवाबदार है जवाबदारों के नाम व पद की जानकारी के साथ इसके लिये इन पर क्या कार्यवाही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही हैं।
जनपद पंचायत सरदारपुर जिला धार में हुए भारी भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 6310 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सरदारपुर को शिकायतकर्ता दैनिक प्रदेश सत्ता संदीप शर्मा धार दिनांक 24.07.2019 एवं मोहन मुकाती अमझेरा दि.01.03.2019 की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, की गई तो क्यों? (ख) शिकायत पत्र के आधार पर सप्लायर फर्जी टीन नम्बर से सामान दे रहे है यदि हां तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्र के आधार पर विभाग द्वारा एक वर्ष की अवधि में खरीदी बिलों के टीन नम्बर की जांच की गई तथा जांच में क्या पाया गया प्रति देवे। (घ) फर्जी टीन नम्बर से सामग्री सप्लाई करने तथा टैक्स चोरी करने पर कानून में किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? उसकी प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अध्यादेश के द्वारा मण्डी प्रांगण के बाहर कृषि उपज
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
66. ( क्र. 6311 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 05 जून, 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा कृषि व्यापार एवं विपणन (विकास एवं संवर्द्धन) द्वारा जारी अध्यादेश के द्वारा मण्डी प्रांगण के बाहर कोई भी संस्था या व्यक्ति कृषि उपज का व्यापार बगैर लाईसेंस के करने के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के कृषकों का हित संरक्षण किस प्रकार किया जावेगा? उक्त अध्यादेश में कृषकों के कृषि उत्पाद का प्रतियोगितात्मक मूल्य किस प्रकार प्राप्त करेगा। स्पष्ट नहीं है जिससे कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होना संभव नहीं है क्या राज्य शासन के संबंध में कोई नीति प्रस्तुत कर केन्द्र शासन को अवगत करायेगा। (ख) प्रश्न (क) अनुसार मण्डी एवं मण्डी बोर्ड के कर्मचारियों, हम्माल, तुलावटियों, छोटे व्यापारियों में उक्त संशोधन होने से उनकी रोजी रोटी पर प्रश्न उपस्थित हो रहा है। यदि हाँ, तो शासन किस प्रकार से इनका हित संरक्षण हेतु योजना पर विचार करेगा एवं इस अध्यादेश के विरूद्ध केन्द्र शासन को अवगत करावेगा।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सड़क निर्माण कार्यों में गौण खनिज का उपयोग
[लोक निर्माण]
67. ( क्र. 6319 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सड़क निर्माण कार्यों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में म.प्र. शासन खनिज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/19-15/2006/12/1 दिनांक 31 जनवरी 2006 में क्या-क्या प्रावधान, प्रक्रिया एवं निर्देश दिए गए है? (ख) धार, मंडला, डिंडौरी एवं बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में किस मार्ग निर्माण के लिए कितने गौण खनिज के खनन की अनुमति विभाग के किस अधिकारी ने प्रदान की इस अवधि में कितने खनिज की कितनी रॉयल्टी किस ठेकेदार के बिल से काटी जाकर खनिज विभाग में जमा करवाई गई, किस सड़क के अंतिम बिल भुगतान के पूर्व खनिज विभाग से किस दिनांक को रॉयल्टी क्लियरेंस प्राप्त किया, पृथक-पृथक बताएं? (ग) शासन के आदेश दिनांक 31 जनवरी 2006 का पालन नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? आदेश का पालन किए जाने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मध्यप्रदेश शासन खनिज विभाग की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ''अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
68. ( क्र. 6320 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अतिथि शिक्षकों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन को मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक किस दिनांक को कितने पत्र प्राप्त हुए? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? ब्यौरा दें। (ख) अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा क्या कोई नीति बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो यह नीति कब तक लागू की जाएगी? (ग) यदि अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण की नीति के संबंध में शासन द्वारा विचार नहीं किया गया है तो शासन इस पर कब तक विचार करेगा? अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। (ख) एवं (ग) वर्तमान में सेवा भर्ती नियम 2004 प्रभावशील है। नियमों में सभी पद सीधी भर्ती से भरने के प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिये कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दिमनी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा किये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 6327 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में मनरेगा अन्तर्गत विगत दो वर्षों में कुल कितनी राशि के कौन-कौन से सामुदायिक विकास कार्य कितनी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचातवार कार्यवार जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत कार्यों में से अभी तक कार्य प्रारंभ/अप्रारंभ व कितने कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है काफी समय से अपूर्ण पड़े अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अगर हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में मनरेगा योजनांतर्गत विगत दो वर्षों में 822.48 लाख राशि से 491 सामुदायिक विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, ग्राम पंचायतवार कार्यवार कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) स्वीकृत 491 कार्यों में से अभी तक 455 कार्य पूर्ण है 36 कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हैं। विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु राज्य स्तर से जारी पत्र दिनांक 20.08.2020, दिनांक 04.12.2020 एवं दिनांक 11.01.2021 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2.1, 2.2 एवं 2.3 अनुसार है। इसके अतिरिक्त अपूर्ण कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व राज्य स्तर के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रत्येक गुरूवार को वीडियों कॉफ्रेंस के माध्यम से की जाती है।
खेल सामग्री का वितरण
[खेल एवं युवा कल्याण]
70. ( क्र. 6328 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला मुरैना में खेल विभाग द्वारा खेल सामग्री का वितरण विधानसभा क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हाँ, तो विगत दो वर्षों में जिला मुख्यालय से किस-किस विधानसभा क्षेत्रों में कौन-कौन सी खेल सामग्री का वितरण कब-कब, किसको किया गया? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में खेल विभाग द्वारा दो वर्षों में कौन-कौन सी खेल सामग्री कब किसको प्रदाय की गई। अगर नहीं की गई तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नोत्तर (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेडियम का उन्नयन
[खेल एवं युवा कल्याण]
71. ( क्र. 6334 ) श्री संजीव सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भिण्ड शहर में खेल विभाग द्वारा स्टेडियम संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम में खेलकूद के लिए क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं? उक्त स्टेडियम में कितने कर्मचारी पदस्थ हैं, पद और नामवार बताएं। (ख) आगामी भविष्य में विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या-क्या कार्ययोजना बनाई गई है? विवरण दें यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भिण्ड शहर में पूर्व से स्टेडियम उपलब्ध है, इस कारण कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 6335 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोजगार गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिले की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों में की गई? क्या कुछ पंचायतों में नियुक्तियां शेष है यदि हाँ, तो शेष ग्राम पंचायतों में नियुक्ति कब तक की जाएगी? नियुक्ति के मापदण्ड क्या हैं? (ख) क्या ग्राम रोजगार सहायकों को नियुक्ति वाली ग्राम पंचायतों में ही पदस्थ किया गया है? यदि स्थानान्तरण किया गया है तो किस नियम/आदेश के तहत। आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत से अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के नियम/आदेश नहीं है तो स्थानान्तरण के लिए दोषी अधिकारियों पर अब तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण विवरण दें यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जिला भिण्ड अंतर्गत 447 ग्राम पंचायतों में से 259 ग्राम पंचायतों में ही नियुक्ति की गई है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। नियुक्ति के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जी हाँ। विकास आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भोपाल की वी.सी. में दिनांक 22.08.2017 में दिये गये निर्देशों के बिन्दु क्र. 05 में ग्राम रोजगार सहायकों के विवाद/आवश्यक परिस्थितियों में स्थानांतरण की व्यवस्था दी गई थी। कार्यवाही विवरण की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। परंतु परिषद् के पत्र क्र. 6125 दिनांक 22.11.2019 द्धारा स्थान परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गए है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगार एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 6343 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन अन्तर्गत जिलावार रोजगार मूलक कौन-कौन सी योजनायें प्रचलित है? योजनाओं का संचालन/क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है? (ख) कटनी जिले में मिशन अन्तर्गत कितने स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है? जनपदवार संख्या बताएं? (ग) कितने समूहों को कारोबार/व्यापार हेतु कितना बैंक ऋण एवं कितना अनुदान दिया गया है? (घ) ऋण/अनुदान/सहायता राशि से कारोबार/व्यापार प्रारम्भ करने के पश्चात समूहों के कार्यों/ कारोबार/व्यापार के पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं जांच/परीक्षण के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? क्या कटनी जिले में नियमों/निर्देशों का पालन किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ग) समूहों के संचालन और कार्यों/व्यापार का प्रश्न दिनांक तक किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कब-कब जांच, निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया गया? (ड.) समूहों द्वारा वर्तमान में मुख्यत: क्या-क्या कार्य/कारोबार/ व्यापार किए जा रहे हैं? क्या समूह के सदस्यों को लाभांश वितरण किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जबलपुर संभाग के सभी जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) रोजगारमूलक योजनाऐं संचालित है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना में 18 से 33 वर्ष के ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कर रोजगर से जोड़े जाने का कार्य किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन चयनित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार से जोड़े जाने का कार्य किया जाता है। प्रशिक्षण का संचालन जिले के अग्रणी बैंक के माध्यम से किया जाता है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत 6104 समूहों का गठन किया गया है। जनपद पंचायत-बडवारा-1100, बहोरीबन्द 889, ढीमरखेडा 1136, कटनी 981, रीठी 917 एवं विजयराघवगढ 1081. (ग) कुल 2243 समूहों के रूपये 25.09 करोड़ का ऋण एवं 4887 समूहों को रूपये 18.52 करोड़ का अनुदान दिया गया। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं। (ड.) समूहों द्वारा मुख्यत: किराना दुकान, मनिहारी दुकान, चाय-नास्ता दुकान, सब्जी दुकान, सेनेटरी नेपकिन, पैकेजिंग, गौशाला संचालन, नर्सरी संचालन, मुर्गीपालन, पशुपालन व्यवसायिक सब्जी उत्पादन, उन्नत कृषि आदि गतिविधियां संचालित की जाती है। सामूहिक गतिविधियों से होने वाले लाभांश का वितरण समूहों के आपसी निर्णय के अनुसार होता है। व्यक्तिगत गतिविधि से होने वाले लाभ संबंधित सदस्य का होता है।
राशि का व्यय एवं उपयोग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 6344 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विधान सभा क्षेत्र मुडवारा की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल/जल संरक्षण और स्वच्छता के कितने कार्यों की मरम्मत हेतु वर्ष 2018-19 से अब तक स्वीकृति प्रदान की गई? ग्राम पंचायतवार कार्यों की संख्या एवं स्वीकृत राशि की जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) राशि से किन-किन स्थानों पर किस मांग एवं किस आवश्यकता के चलते कार्य कब-कब कराये गये? वर्षवार कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी और कितनी राशि व्यय हुई तथा कितना-कितना भुगतान मजदूरों को किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों के प्रस्ताव किन पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गये? कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृत किन-किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी? (घ) मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से नागरिकों के जीवन में आए बदलाव के आंकलन और समीक्षा के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं और क्या कटनी जिले में इन आदेशों/निर्देशों का पालन किया जाता हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार विवरण दीजियें? (ड.) प्रश्नांश (क) राशि के कार्यों से क्षेत्र में आए बदलाव का आकलन किया गया और समीक्षा की गयी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और क्या परिणाम रहे तथा क्या आंकलन एवं समीक्षा के परिणाम शासन/विभाग के मानकों के अनुरूप हैं? यदि हाँ, तो कैसे स्पष्ट कीजिये? नहीं तो क्या कार्यवाही किस प्रकार और कब तक की जायेंगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कटनी जिले के विधान सभा क्षेत्र मुडवारा की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल/जल संरक्षण और स्वच्छता के 94 कार्यों की मरम्मत हेतु वर्ष 2018-19 से अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''01'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) राशि से कराये गये कार्यों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'02' अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित कार्य महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर अनुमोदित कराये गये हैं। म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 7244/22/वि-10/ग्रायांसे/2016 भोपाल, दिनांक 09/12/2016 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां प्रदाय की गईं हैं। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''03'' अनुसार है। (घ) मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से नागरिकों के जीवन में आए बदलाव के आंकलन और समीक्षा के पृथक से स्पष्ट निर्देश अप्राप्त हैं, किन्तु विभिन्न स्तरों पर कार्यों की स्वीकृति के दौरान कार्य से संभावित लाभ का आंकलन किया जाता है। साथ ही हितग्राहीमूलक प्रकृति के कार्यों में हितग्राहियों को स्वीकृत किये गये कार्य से भी अनुमानित लाभ का आंकलन किया जाता है। (ड.) महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत पेयजल/जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रश्नांकित 94 मरम्मतीकरण कार्यों से श्रमिकों को 3.54 लाख मानव दिवसों का रोजगार प्रदत्त करते हुये राशि रू. 388.91 लाख मजदूरी भुगतान किया गया है, जिससे श्रमिकों को जीविकोपार्जन संभव हुआ है। साथ ही लगभग 1474 परिवारों को निस्तार एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
वाहन माईलेज के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
75. ( क्र. 6348 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के विकासखण्ड पर पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को शासकीय कार्य एवं योजना का निरीक्षण तथा क्रियान्वयन हेतु वाहन माईलेज की सुविधा दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले में वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/उद्यान विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को किस सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन माईलेज की सुविधा हेतु स्वीकृति दी गई? उपरोक्त पद के कितने अधिकारी को शासकीय कार्य हेतु वाहन माईलेज की सुविधा नहीं दी गई है? (ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति समय-सीमा में करने हेतु वाहन माईलेज सुविधा बढ़ने पर कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी? यदि हाँ, तो विभाग वाहन सुविधा बढ़ाने पर पहल कर सकता है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। निजी वाहन का शासकीय उपयोग की सक्षम अनुमति पश्चात शासन नियमानुसार माईलेज भत्ता की सुविधा है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ। शासकीय अधिकारी/कर्मचारी शासन द्वारा म.प्र. यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वयं का वाहन शासकीय कार्य में उपयोग करने की सक्षम स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार मील भत्ता प्राप्त कर सकता है अथवा यात्रा देय प्रस्तुत कर यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है।
पदोन्नति के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
76. ( क्र. 6349 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन का पत्र क्रमांक/451/300/2019/3/1 दिनांक 09/04/2019 के अनुसार उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग म.प्र. के पत्र क्रमांक/एफ1-6/2005/58 दिनांक 05/07/2019 के तहत तीन सहायक संचालक उद्यान से उप संचालक उद्यान के पद पर फरवरी 2016 में की गई डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना की गई है? (ख) यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन के उक्त आदेश के तहत दिनांक 20/01/2016 को उद्यान विकास अधिकारी से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी डी.पी.सी. के उपरान्त आज दिनांक तक पदोन्नति के आदेश जारी नहीं करने के क्या कारण है? (ग) क्या दिनांक 20/01/2016 को डी.पी.सी. में उपयुक्त वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पद पर उपयुक्त पाये जाने वाले प्रायः विगत पाँच वर्षों से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पद का दायित्व सफलता पूर्वक कर रहे है? यदि हाँ, तो विभाग उपरोक्त कर्मचारियों की कब तक पदोन्नति करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। उक्त डी.पी.सी. दिनांक 21.03.2016 को सम्पन्न हुई थी। (ख) मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा के सदस्यों के भर्ती तथा सेवाशर्तों नियम के बिन्दु क्रमांक 17 चयन सूची के उपबिन्दु क्रमांक 02 के तारतम्य में विभागीय पदोन्नति सूची के समयावधि 18 माह से अधिक व्यतीय हो जाने के कारण अस्तित्वहीन हो जाने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जा सका। (ग) जी नहीं। पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में निर्णय के उपरान्त ही नवीन पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
ग्रामीण मार्गों पर सड़क का निर्माण
[लोक निर्माण]
77. ( क्र. 6360 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत जीर्ण-शीर्ण मार्गों की मरम्मत, विशेष मरम्मत, सड़क नवीनकरण, सुंदरीकरण, मजबूतीकरण कराये जाने हेतु क्या नीति एवं नियम प्रक्रिया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त वर्णित नीति एवं नियम प्रकिय के तहत विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण संभाग राजगढ़ द्वारा वरिष्ठालय को प्रेषित प्रस्तावों में से किन-किन प्रस्तावों की स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक प्रदान की गई हैं तथा किन-किन प्रस्तावों में क्या कार्यवाही किन कारणों से कब से लंबित हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के प्रेषित प्रस्तावों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेंगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) उल्लेखित कार्य बजट उपलब्धता को ध्यान में रख कर आवश्यकता अनुरूप प्राथमिकता से सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और विशेष मरम्मत कार्य स्वीकृत किये जाते है। सामान्यतः 05 वर्ष उपरांत नवीनीकरण का प्रावधान है। (ख) विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अन्तर्गत 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित प्रस्ताव पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रश्न दिनांक तक किसी भी प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है। (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुक्रम में प्राथमिकतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में समस्त कार्यों की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
शासन आदेशों के पालन में लंबित कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 6361 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 778/स्था./रा.आ.फो./ 2013 भोपाल दिनांक 23.09.2013 से म.प्र. के 14 जिलों में संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में कार्यरत कार्यकारी अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-कार्यालय सहायक एवं कार्यालय परिचायक आदि कर्मचारियों का संविलियन संविदा आधार पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) में करने हेतु आजीविका फोरम की कार्यकारिणी समिति की बैंठक में निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो अक्टूबर 2015 में कार्यकारी अधिकारियों का संविलियन तो किया गया लेकिन प्रश्न दिनांक तक शेष कर्मचारी कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालय परिचायक को संविदा नियुक्ति न देकर कलेक्टर दर से आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा निर्देशों का पूर्ण पालन न कर भेदभाव पूर्ण कार्यवाही के लिये कौन जिम्मेदार हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष कर्मचारियों को उक्त वर्णित आदेशानुसार संविदा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त निर्देशों के पालन में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक शेष कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति प्रदान की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। कार्यकारी अधिकारियों का संविलियन नहीं किया गया। संबंधितों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संविदा पर अनुबंधित किया गया। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से ही कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालय परिचारको की सेवाएं ली जा रही थीं। आउटसोर्स एजेंसी के कर्मियों की सेवाए संविदा में लिये जाने का कोई नियम प्रावधानित नहीं है। (ख) माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित WP NO. 21218, में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल, कलेक्टर टीकमगढ़ को, याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण नियमों के अनुरूप किये जाने हेतु निर्देशित किया था। याचिकाकर्ताओ के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6517/MPDAY-SRLM/2017 दिनांक 26.9.2017 के माध्यम से विधिसम्मत न पाये जाने के कारण अमान्य किया गया। WP NO.6156, WP NO 7155, WP NO.6253 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन समस्त याचिकाओं में रिस्पाण्डेण्ट न. 2 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना एवं रिस्पाण्डेण्ट न. 3, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका को, याचिकाकताओं के आवेदन प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण 60 दिवसों की समयावधि में करने हेतु निर्देशित किया था। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है आउटसोर्स एजेंसी के कर्मियों की सेवाऍ, संविदा में लिये जाने का कोई नियम प्रावधानित नहीं है। अतः प्रश्नाधीन कर्मचारियों की सेवाएं लिया जाना विचाराधीन नहीं है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की कार्ययोजना
[लोक निर्माण]
79. ( क्र. 6368 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत शासन विभाग के निर्देशन में गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर राजस्थान की ओर जाने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण प्रगतिरत है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सड़क मार्ग जिन जिन मुख्य स्थलों से होकर निकलेगा वहां उन आने वाले केंद्रों पर यात्रियों की सुविधाओं से लेकर सुरक्षात्मक उपाय तथा व्यवसायिक कार्य किए जा सकने हेतु उचित स्थल भी चिन्हित किए जा रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो यात्रियों व आमजन की सुविधा व सुरक्षा के साथ ही उक्त स्थलों को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा किस कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है? (घ) प्रदेश से होकर गुजरने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग का शासन/विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्य योजना के माध्यम से रोजगारोन्मुखी उपयोग किया जा सके इस हेतु क्या-क्या किया जा रहा है किन किन स्थानों पर?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
ग्राम पंचायतों के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 6369 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा जनपद व पिपलोदा जनपद में वर्ष 2017-18 से लेकर प्रश्न दिनांक तक 15वें वित्तीय आयोग के क्रियान्वयन हेतु शासन/विभाग द्वारा कितना बजट स्वीकृत किया गया? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त वर्षों में 15वें वित्तीय आयोग अन्तर्गत प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किस प्रकार के कार्य किए गए? (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में प्रारंभ किये गये कार्य कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने अप्रारंभ है? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में किए गए कार्यों व चल रहे कार्यों का निरीक्षण किन किन के द्वारा किया गया? कार्य संबंधी उल्लेखित वर्षों में किस-किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायतों द्वारा सी.सी. रोड, नाली, पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता संबंधी कार्य किये गये हैं। (ग) वर्ष 2020-21 में जनपद पंचायत पिपलोदा में 78 एवं जनपद पंचायत जावरा में 87 कार्य प्रारंभ किये गये सभी कार्य प्रगतिरत हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) वर्ष 2020-21 में किए गए कार्यों व चल रहे कार्यों का निरीक्षण संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कलस्टर प्रभारी द्वारा किया जाता है। कार्य संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
गौशालाओं की प्रगति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 6375 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में मनरेगा एवं अन्य मद से विकासखण्डवार कितनी गौशालाएं स्वीकृत हुई है? स्थलवार, नामवार स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी उपलब्ध करायेगे। (ख) गौशालाओं में कितने-कितने गाय एवं बछड़े वर्तमान में है तथा गौशालाओं को आज तक रख-रखाव हेतु कितनी- कितनी राशि मिली है तथा गौशाला पंचायत/एन.जी.ओ./स्व-सहायता समूह में से किसके द्वारा संचालित हो रही है? (ग) वर्ष 2020-2021 हेतु कुल स्थलवार स्वीकृत गौशालाओं की जानकारी, स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी बतावें? (घ) स्व सहायता समूहों को योजना में भुगतान की जानकारी? क्या जिले में एन.जी.ओ. को गौशालाए आवंटित की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत 11 जनपद पंचायतों में 31 गौशालाएं स्वीकृत की गयी हैं। प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा योजना से वर्ष 2020-21 में 10 गौशालाएं स्वीकृत की गयी है। प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है। (घ) छिंदवाड़ा जिले में स्व सहायता समूहों को योजना से भुगतान की जानकारी है। जिले में गौशाला संचालन का कार्य किसी भी एन.जी.ओ. को आवंटित नहीं किया गया है। प्रश्नांश (घ) की पूरक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर है।
कौशल विकास एवं रोजगार हेतु संचालित योजनाओं
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
82. ( क्र. 6376 ) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव एवं छिन्दवाड़ा जिलें में विकासखण्डवार कौशल विकास एवं रोजगार हेतु संचालित योजनाओं में कितने को रोजगार एवं प्रशिक्षण मिला? (ख) स्व सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित की जाने वाली सामग्री की ब्लॉकवार जानकारी देवें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी विभाग से संबंधित नहीं है।
औद्योगिक समिट के दौरान हुए खर्च एवं प्राप्त निवेश व नीति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
83. ( क्र. 6379 ) श्री महेश परमार : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान मंत्रिमंडल के पूर्व (चर्तुदश विधान सभा) और वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक नीति एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी बार औद्योगिक निवेशकों का सम्मेलन आयोजित किया? उक्त आयोजनों पर कितना खर्च हुआ? आयोजन उपरांत प्रदेश में कितने जिलों में कितना-कितना निवेश हुआ और परस्पर प्रोत्साहन के लिए कितने MOU हस्ताक्षर हुए और औद्योगिक नीतियों में क्या बदलाव हुआ? वर्षवार निवेश की गयी राशि का ब्यौरा, स्थापित की गयी इकाइयों का ब्यौरा, एमओयू का विवरण और मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक नीतियों में किए गए बदलाव के पृथक-पृथक ब्यौरे उपलब्ध कराएं। (ख) पूर्व और वर्तमान में सरकार द्वारा आयोजित निवेशकों के सम्मेलन में भारत के नामचीन कितने उद्योगपतियों के साथ कितने अनुबंध हुए और अधिकतम कितनी राशि का निवेश हुआ? पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में औद्योगिक निवेश एवं नीति को लेकर कितनी बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई और मंत्रिमंडल के निर्णय से कौन-कौन से प्रस्ताव पारित किए गए? बतावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों की फसलों के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
84. ( क्र. 6380 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों की फसलें औद्योगिक जगत के अधिकार में लाने के लिए राज्य सरकार को पारित तीनों क़ानूनों के संबंध में निर्णय लेकर लागू करने का निर्देश दिया है? यदि हाँ, तो किसानों की फसलों की चिंता करते हुए कौन-कौन से मसौदे विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए है और उन मसौदों पर निर्णय लेने के लिए कब कार्यवाही की जाएगी? (ख) क्या कृषि विकास और कृषि कल्याण समवर्ती सूची में आने से निर्णय लेने का अधिकार मध्यप्रदेश राज्य को है? यदि हाँ, तो पंजाब राज्य की तरह MSP निर्धारित करने एवं किसानों के हित में केंद्र सरकार के क़ानूनों से मध्यप्रदेश सरकार के क़ानूनों में संशोधन करके विरोधाभास खत्म करने के लिए कौन से निर्णय कब लिए जाएंगे? (ग) क्या किसानों की आय को दुगना करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार MSP के साथ किसानों को अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान करेगी? इस बजट सत्र में सरकार ने गेहूं खरीदी पर बोनस देने के लिए कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया है? (घ) किसानों से संबंधित कितने मसौदे बीस करोड़ से लेकर 100 करोड़ की सीमा के निर्धारित कराये है? यदि हाँ, तो सेटअप देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रवासी श्रमिकों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 6389 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रवासी श्रमिकों को भोजन, टेन्ट तथा क्वारंटाईन करने के संबंध में विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बजट की उपलब्धता के संबंध में कब-कब आदेश किये गये समस्त आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें? (ख) बालाघाट जिले में प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों हेतु कब तक कुल कितना बजट आवंटित किया गया कृपया प्रश्न दिनांक तक कितना भुगतान बाकी है इसकी जानकारी दें? (ग) लंबित भुगतान करने की क्या व्यवस्था है तथा यह भुगतान अब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान की व्यवस्था
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 6394 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में कितनी ग्राम पंचायतें खेल के मैदान के बिना है, क्या उनमें खेल में मैदान की व्यवस्था होगी, यदि हाँ, तो कब तक? (ख) यदि खेल के मैदान की व्यवस्था होगी तो क्या नियमावली है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सतना जिले में 349 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किये जाना शेष है। विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 09.12.2016 एवं 31.05.2019 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित किये जाने के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित करने हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता पर निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत स्वतंत्र है। अतएव खेल मैदान बनाये जाने/विकसित किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं होगा। (ख) वांछित जानकारी उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
जिला कार्यालय खोले जाना एवं पद स्वीकृति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
87. ( क्र. 6410 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन स्तर से निवाड़ी जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का जिला कार्यालय खोले जाने एवं आवश्यक पदों के सृजित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो की गई कार्यवाहियों के पत्र क्रमांक दिनांक एवं विवरण सहित बताते हुए इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत करावे। (ख) निवाड़ी जिले में विभाग के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं भरे है, पदवार एवं मुख्यालयवार संख्या बतायी जाये साथ ही यह बतावें कि निवाड़ी जिले की तरह ऐसे कौन-कौन जिले है जिनमें विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन महज 4 से कम ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जा सकेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 110201958 दिनांक 04.03.2020 के परिपालन में विभागीय पत्र क्रमांक 9273 दिनांक 11.12.2020 द्वारा नवनिर्मित जिला निवाड़ी के लिए अमले के पूर्ति कार्यालय सहायक संचालक उद्यान टीकमगढ़ के अधीन स्वीकृत अमले से निम्नानुसार पद निवाड़ी जिले के लिए रिडिप्यामेंट किया गया है।
क्र. |
पदनाम |
निवाड़ी जिले हेतु रिडिप्यामेंट की संख्या |
1 |
वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी |
02 |
2 |
उद्यान विकास अधिकारी |
01 |
3 |
ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी |
06 |
4 |
लेखापाल/सहायक ग्रेड-2 |
01 |
5 |
सहायक ग्रेड-3 |
01 |
6 |
भृत्य/चौकीदार |
01 |
7 |
माली |
02 |
(ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मार्ग के सुधार एवं डिवाइडर का निर्माण
[लोक निर्माण]
88. ( क्र. 6416 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा निर्मित दमोह कटंगी जबलपुर मार्ग एवं मुख्य मार्ग नोहटा का डिवाइडर विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त जिससे प्रतिदिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा मार्ग क्षतिग्रस्त होते हुए भी तो टोल टैक्स लिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्षतिग्रस्त मार्ग व डिवाइडर निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक सुधार कार्य कर लिया जाएगा? (ग) विगत 2 वर्षों में एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा दमोह कटंगी जबलपुर मार्ग का सुधार कार्य कब-कब किस निर्माण एजेंसी से किया गया तथा सड़क मार्ग के सुधार कार्य में कितनी राशि व्यय की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, नोहटा में मार्ग डिवाईडर क्षतिग्रस्त है, थाना प्रभारी, थाना नोहटा, जिला-दमोह से प्राप्त जानकारी अनुसार डिवाईडर के वजह से प्रतिदिन मार्ग दुर्घटनायें होने संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जी हाँ, मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त है, संधारण योग्य है, कंशेसन अनुबंध के प्रावधानानुसार टोल टैक्स लिया जा रहा है। (ख) निगम द्वारा विगत एक वर्ष में मार्ग उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु संबंधित निवेशकर्ता के रिस्क एंड कास्ट पर पृथक ऐजेंसी के माध्यम से पेंच मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्तमान में मार्ग के 59.38 कि.मी. समतुल्य लंबाई में बी.टी. रिन्युवल कार्य हेतु निवेशकर्ता के रिस्क एंड कास्ट पर अन्य ऐजेंसी के माध्यम से बी.टी. रिन्युवल का कार्य प्रगति पर है, साथ ही जबेरा बायपास में मार्ग का सुदृढ़ीकरण दो नग हृयूम पाईप पुलिया सहित का कार्य भी अन्य एजेंसी के माध्यम से प्रगति पर है। नोहटा में क्षतिग्रस्त डिवाईडर के पुनर्निर्माण हेतु निवेशकर्ता को कंशेसन अनुबंध के प्रावधानानुसार निर्देश दिये गये है। उपरोक्त सुधार कार्य लगभग छः माह में पूर्ण होने की संभावना है। (ग) गत वर्ष मेसर्स विश्वकुसुम इन्फ्राटेक्स जबलपुर से अनुबंध क्र. 486/2019 दिनांक 11.12.2019 के अंतर्गत मार्ग पर पेंच मरम्म्त का कार्य किया गया, जिस पर वर्तमान तक 193.43 लाख रू. की राशि व्यय की गई। वर्तमान में प्रगतिरत बी.टी. रिन्युवल कार्य ठेकेदार के.जी. गुप्ता इन्फ्रा. स्ट्रक्चर प्रा.लि. एवं जबेरा बायपास के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु ठेकेदार दिलीप कुमार शुक्ला, उमरिया को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।
टोल बूथ पर वसूली जाने वाली राशि
[लोक निर्माण]
89. ( क्र. 6417 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्र.क्र. 1687 दिनांक 20.03.2020 के संदर्भ में बतावें कि उत्तर दिनांक तक कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने मृत हुए तथा कितने घायल हुए, कन्सेशनर द्वारा इस संदर्भ में संधारित किए गए रजिस्टर की प्रति देवें तथा दुर्घटना के संदर्भ में किये गये आडिट की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नाधीन फोर लेन का निर्माण समयावधि में हुआ, यदि नहीं, तो बतावें कि कौन-कौन सा हिस्सा कितने विलम्ब से बना तथा अनुबंध की किस शर्त के अनुसार कितनी पेनल्टी वसूल की गई। (ग) पांचो टोल बूथ पर 01 अप्रैल, 2019 से जनवरी 2021 तक किस-किस प्रकार के कितने वाहन से शुल्क वसूल किया गया। वाहनों की संख्या वित्तीय वर्ष अनुसार बूथ अनुसार, वाहन के प्रकार अनुसार बताएं। (घ) पांचो बूथ पर 01 अप्रैल, 2019 से अप्रैल 2020 तक किस-किस प्रकार के वाहन की टोल राशि कितनी-कितनी थी, वित्तीय वर्ष अनुसार बूथ अनुसार तथा वाहन के प्रकार अनुसार टोल राशि बताएं।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) संबंधित पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, कंसेशनायर द्वारा संधारित किये गये रजिस्टर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, दुर्घटना के संदर्भ में ऑडिट किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) जावरा नयागांव मार्ग पर पिपलियामंडी चेनेज क्रमांक 198+400 विलम्ब से हुआ है, समयावधि अनुबंध की कंडिका-4.2.2 अनुसार बिना पेनल्टी के 31.03.2012 तक बढ़ाई गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है।
मूल्यांकन से अधिक राशि निकाला जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 6419 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की जनपद पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना में सचिवों द्वारा कार्य से ज्यादा राशि आहरित की गई थी। उक्त राशि कब तक वसूली होगी तथा प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायतवार कितनी राशि वसूलना शेष है? (ख) दोषी सरपंच एवं सचिवों पर धारा 40, 92 के तहत कार्यवाही होगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। राशि वसूली हेतु प्रकरण दर्ज कर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है। जनपद पंचायत ठीकरी राशि रू. 4710460/-, निवाली राशि रू. 2471553/-, पाटी राशि रू. 9213547/-, पानसेमल राशि रू. 16908968/-, बडवानी राशि रू. 1081984/-, राजपुर राशि रू. 2808859/- एवं सेंधवा राशि रू. 2849842/- वसूली किये जाने हेतु प्रकरण पंजीबद्ध है। नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी हाँ।
विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की ऑनलाईन स्टडी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
91. ( क्र. 6431 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्ष लाकडाउन से प्रश्न दिनांक तक छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन स्टडी कराई जा रही है। (ख) यदि हाँ, तो ऑनलाइन स्टडी करने के लिये क्या सभी स्टडी मटेरियल छात्रों को उपलब्ध कराये गये है तथा किस प्लेटफार्म अन्तर्गत छात्रों को संस्था द्वारा ऑनलाईन स्टडी कराई जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन स्टडी के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या यह कृत्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार व यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों अनुसार संबंद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने-अपने स्तर से ऑनलाईन स्टडी कराई गयी। (ख) जी हाँ। गूगल मीट, जूम एप्प आदि पर ऑनलाईन कक्षायें लगाकर संस्था स्तर से स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराये गये। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टेक्नोक्रेस्ट इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संचालित पाठ्यक्रम
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
92. ( क्र. 6432 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या टेक्नोक्रेस्ट इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान का रजिस्ट्रेशन तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए शासकीय विभागों में दर्ज है? (ख) यदि हाँ, तो क्या संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त बी.ए, बी.कॉम, बी.एस.सी. जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तकनीकी शिक्षा संस्थान द्वारा पारंपरिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त संस्थान द्वारा अवैध रूप से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रबंधन पर कोई कार्यवाही करेंगा? यदि हाँ, तो जो छात्र छात्रायें परम्परागत कोर्स का पाठ्यक्रम उक्त संस्थान से कर रहे है क्या उनकी डिग्रियां शून्य घोषित कर दी जावेगी? यदि हाँ, तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिये कौन कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संस्था में संचालित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा ऑनलाईन प्रवेश दिये जाते है। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण तथा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संबंद्धता प्रदान की जाती है। (ख) विभाग द्वारा संस्था में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश की जानकारी संधारित की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण स्टेडियम एवं खेल मैदान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 6437 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता में सत्र दिसम्बर 2020 के प्रश्न क्रमांक 238 के बिन्दु (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया था कि आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला पंचायत मण्डला को भेजा जा रहा है तो क्या उक्त प्रकरण जिला पंचायत मण्डला को कब भेजा गया एवं किसके परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत मण्डला द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या उपरोक्त कार्य हेतु जिला पंचायत मण्डला में राशि 80 लाख रूपयें 4 वर्ष पूर्व से उपलब्ध है यदि हाँ, तो कार्य करवाने में इतना विलम्ब क्यो किया गया? इसके लिये कौन दोषी है? (ग) उपरोक्त कार्य हेतु क्या जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग मण्डला द्वारा भूमि उपलब्ध करवाने के लिये आवेदन कलेक्टर न्यायालय मण्डला में लगा दिया गया है? यदि हाँ, तो जनहित के इस शासकीय कार्य हेतु भूमि आवंटित कराने में विलंब के क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, पंचायत राज संचालनालय का पत्र क्रमांक 14438 दिनांक 21.12.2020 को जिला पंचायत मण्डला को भेजा गया है, कार्यालय जिला पंचायत मण्डला के पत्र क्रमांक/जि./पं./परफा.ग्रा./2020/804 दिनांक 08.01.2021 द्वारा प्रकरण में नियमानुसार परीक्षण/कार्यवाही हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डला संभाग क्रमांक 01 को निर्देशित किया गया है। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत मण्डला की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 19.08.20214 में तत्कालीन विधायक विधानसभा क्षेत्र बिछिया की अनुशंसा पर ग्रामीण खेलकूद मैदान (स्टेडियम) निर्माण ग्राम भीमडोंगरी जनपद पंचायत मवई का अनुमोदन किया गया था परन्तु योजना के प्रावधान अनुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, कार्यालय विकास आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 09.02.2018 अनुसार अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियों कान्फ्रेंस दिनांक 08.02.2018 में ऐसे स्टेडियम जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उनमें कार्य प्रारंभ न करने के निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत स्टेडियम निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं आवेदन कलेक्टर न्यायालय मण्डला में नहीं लगाया गया है अपितु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी मण्डला के पत्र क्रमांक 211 दिनांक 10.03.2021 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया जिला मण्डला को विधानसभा बिछिया अंतर्गत ग्राम अंजनिया में ग्रामीण खेलकूद मैदान (स्टेडियम) निर्माण हेतु भूमि विभाग के नाम हस्तांतरित करवाने हेतु लेख किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
बाउण्ड्रीवॉल एवं आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 6438 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश विधान सभा सत्र दिसम्बर 2020 में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30, प्रश्न क्रमांक 185 के बिंदु (ग) के उत्तर में मंत्री जी द्वारा उल्लेख किया गया था कि मनरेगा से बाउंड्रीवाल व आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों को अपेक्षित कार्यवाही हेतु जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला मण्डला को प्रस्ताव प्रेषित किये गए हैं, इस अनुसार प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या मनरेगा अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति देने में जिला पंचायत मण्डला द्वारा अनावश्यक विलंब किया जाता है? यदि हाँ, तो समय-सीमा में कार्य करवाने हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ख) क्या मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का चयन करने में ग्राम पंचायत सक्षम है? यदि हाँ, तो मनरेगा से बाउंड्रीवॉल निर्माण आंगनवाड़ी निर्माण के लिए जिला पंचायत मण्डला द्वारा स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया क्यों निर्धारित की गई है? क्या ग्राम पंचायतों को ग्राम की आवश्यकता अनुसार शासकीय स्कूलों में बाउंड्रीवॉल व आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु स्वतंत्र किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक। (ग) क्या मण्डला जिला अंतर्गत जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत ठोढा, उमरवाड़ा, घोंट एवं नकावल में ग्राम पंचायतों द्वारा बाउंड्रीवॉल निर्माण के कार्य किये गये हैं/प्रगतिरत हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त पंचायतों के कार्यों का कितना भुगतान अब तक किया गया है? यदि कोई भुगतान नहीं किया गया तो क्यों एवं कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र दिनांक 01.12.2020 से ग्रामीण क्षेत्र स्थित शासकीय शालाओं में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पहुंच मार्ग, खेल मैदान का विकास एवं बाउन्ड्रीवॉल निर्माण किये जाने के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार जारी किए गए हैं। प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण अपेक्षित कार्यवाही हेतु जिला परियोजना समन्वय जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला को प्रेषित किए गए हैं, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के प्रस्ताव जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मण्डला को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु जारी मास्टर परिपत्र के पैरा क्रमांक 7.5.2 में लेख है कि मनरेगा योजना से आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 5 लाख की सीमा तक व्यय किए जाने का प्रावधान है। शेष लागत एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग से उपलब्ध होने पर आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण किया जा सकेगा। अत: जिला पंचायत द्वारा स्वीकृति देने में अनावश्यक विलंब नहीं किया गया है। (ख) मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत सक्षम प्राधिकार की सीमा में स्वीकृत कार्यों का चयन करने में ग्रामसभा सक्षम है। विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 14.08.2018 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 से जिला/जनपद पंचायतों को प्रदाय राज्य वित्त आयोग की राशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों में मनरेगा राशि के अभिसरण के संबंध में जारी निर्देश के अनुक्रम में जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में व्यय संधारण की बाध्यता के कारण से जिला स्तर पर स्वीकृति जारी करने के निर्देश हैं। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत घोंट में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु मजदूरी पर 1.38 लाख एवं सामग्री पर 10.96 लाख का भुगतान किया जा चुका है, शेष ग्राम पंचायतों में कार्य की भौतिक प्रगति अनुसार मूल्यांकन एवं सत्यापन उपरांत नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
समय पर जाँच पूरी नहीं की जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
95. ( क्र. 6441 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2017 से प्रश्न तिथि के दौरान के.के. पाण्डेय, उप संचालक कृषि के विरूद्ध (पाँच) शिकायतें, आर.एस. शर्मा के विरूद्ध दो शिकायतें, उत्तम सिहं बागरी के विरूद्ध दो शिकायतों पर किसान कल्याण विभाग के दौरान प्रश्नतिथि तक शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं किया है? यह सभी जाँचें किन तिथियों से चल रही है? जाँचकर्ता अधिकारियों का नाम, पदनाम देते हुए बतायें की उपरोक्त जाँचें तयशुदा समय-सीमा में जाँच पूर्ण न करने वाले जाँच अधिकारी के विरूद्ध राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन अधिकारियों ने पद का दुरूपयोग कर आर्थिक अनियमितताएं की है, उन पर विभाग दोष सीद्ध होने के बाद भी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण पंजीबद्ध क्यों नहीं करवा रहा है? (ग) क्या कठोर दण्डनीय कार्यवाही न होने पर प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारियों के द्वारा एक-के-बाद एक अार्थिक अनियमितताएं पद का दुरूपयोग कर की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापना करा ली जाती है? अगर नहीं तो क्यों राज्य शासन के द्वारा उक्त अधिकारियों को जाँच लंबित रहने पर मुख्यालय से अटैच नहीं किया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषकों को सब्सिडी राशि का प्रदाय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
96. ( क्र. 6445 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 01 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने कोल्ड स्टोरेज को कितनी-कितनी सब्सिडी विभाग द्वारा दी गई? कोल्ड स्टोरेजवार, कृषकों के नाम सहित सब्सिडी राशि की जानकारी देवें? (ख) प्रदेश में ऐसे कितने कृषक हैं, जिनके कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत होकर तैयार होने के उपरांत भी सब्सिडी की राशि प्रश्न दिनांक तक नहीं दी गई है? कृषकों के नाम, पता एवं सब्सिडी राशि सहित जानकारी देवें। सब्सिडी राशि की मांग किस-किस कृषक द्वारा कब-कब, कहां-कहां की गई? (ग) क्या कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी की पर्याप्त राशि विभाग के पास उपलब्ध है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी न देने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित कोल्ड स्टोरेज कृषकों को सब्सिडी कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तिलहन संघ में कर्मचारी प्राचार्य के पद
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
97. ( क्र. 6450 ) श्री सुनील सराफ : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संचालनालय कौशल विकास में तिलहन संघ के कितने कर्मचारी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं? उनके नाम व विभाग में पदस्थी में आदेश देवें। (ख) क्या म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या. द्वारा विभाग से प्रतिनियुक्ति प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए सहकारिता विभाग में संविलियन किये जाने के आदेश प्रसारित किए? (ग) यदि हाँ, तो इनको विभाग द्वारा कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया? (घ) विभाग इनकी प्रतिनियुक्ति कब तक समाप्त कर देगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) तिलहन संघ के 07 कर्मचारी प्राचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्राचार्यों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में स्थगन आदेश के कारण कार्यमुक्त नहीं किया गया है। (घ) माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जी.एस.टी.आर. 7 फार्म में जी.एस.टी. से संबंधित जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 6451 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत अनूपपुर, उमरिया, शहडोल एवं इन जिलों की जनपद पंचायतों में सितंबर 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक की जी.एस.टी. आर. 7 फार्म में जी.एस.टी. से संबंधित जानकारी प्रेषित नहीं की है। (ख) जी.एस.टी.आर. 7 फार्म में कौन-कौन सी जानकारी कितनी अवधि में तैयार कर किसे प्रेषित किए जाने का प्रावधान सितंबर 2018 की किस दिनांक से लागू किया गया? (ग) सितंबर 2018 से लागू प्रावधान का किस जिला पंचायत जनपद पंचायत ने दिसंबर 2020 तक किन-किन कारणों से पालन नहीं किया प्रारूप जी.एस.टी.आर. 7 में जानकारी तैयार किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) कब तक जानकारी संकलित कर प्रेषित कर दी जावेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सड़क एवं पुल पुलियां निर्माण
[लोक निर्माण]
99. ( क्र. 6462 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र में शहपुरा व जबलपुर ब्लॉक के अंतर्गत कितने सड़कों व पुल पुलियों की आवश्यकता है? क्या विभाग द्वारा इस बावत कभी सर्वे किया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो सर्वे कब तक कराया जायेगा। (ख) विभाग के पास बरगी विधानसभा क्षेत्र के कितने निर्माणों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं? (ग) गत 3 वर्षों में बरगी विधान सभा क्षेत्र में निर्माण हेतु विभाग मुख्यालय को स्वीकृति हेतु कितनी सड़कों की सूची भेजी गई? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में बरगी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल पुलिया निर्माण हेतु कितने पत्र दिये गये? सूची देवें। उक्त में से कौन-कौन से की डी.पी.आर. बना कर स्वीकृति हेतु भोपाल सचिवालय भेजा गया है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार सड़क एवं पुल-पुलिया निर्मित हैं। सर्वे कार्य की आवश्यकता नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है।
बरगी विधानसभा अंतर्गत सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 6463 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा के ब्लॉक जबलपुर व शहपुरा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितनी सड़कें प्रस्तावित हैं? कितनी पूर्व में बनी जर्जर हो चुकी है? सूची देवें। कितने पुल निर्माण हेतु शेष है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कितने प्रस्ताव दिये कितने लंबित व कितने स्वीकृत हुये? सूची देवें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दोनों जनपदों क्रमश: जबलपुर (बरगी) व शहपुरा में सुदूर सड़क के कितने प्रस्ताव विभाग को दिये गये? सूची देवें। उनमें से कितने कब-कब स्वीकृत हुए एवं कितने अभी भी लंबित है? लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति कब मिलेगी। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा गत दो वर्षों में सी.ई.ओ. जिला पंचायत जबलपुर को जबलपुर (बरगी) जनपद एवं शहपुरा जनपद हेतु कितने प्रस्ताव दिये गये? उक्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करते हुये किये गये पत्राचार/प्रस्ताव का विवरण उपलब्ध करायें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बरगी विधानसभा के ब्लॉक जबलपुर व शहपुरा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 22 प्रस्ताव दिये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
प्रोग्राम असिस्टेंट पद हेतु चयन प्रक्रिया
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
101. ( क्र. 6469 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र में वर्ष 2016 में प्रोग्राम असिस्टेंट पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पद हेतु कितने आवेदन जमा हुये थे? कितने आवेदन मान्य और कितने किन कारणों से अमान्य हुए? (ग) क्या उक्त प्रक्रिया में आवेदकों की योग्यता अनुरूप मेरिट सूची बनाई गई? यदि हाँ, तो मेरिट सूची उपलब्ध करावें। (घ) उक्त पद पर चयनित व्यक्तियों की योग्यता तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति उपलब्ध करावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खाचरौद अंतर्गत आई.टी.आई. कॉलेजों का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
102. ( क्र. 6480 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खाचरौद आई.टी.आई. कॉलेजों में किन-किन विषयों का संचालन होता है? कितने छात्र पंजीकृत हैं, किस-किस विषय के छात्र हैं? (ख) आई.टी.आई. कॉलेज में कितने पद किन-किन विषयों के अध्ययन हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत है, कितने कार्यरत् हैं, कितने रिक्त हैं? रिक्त का क्या कारण है और कब तक पद पूर्ति छात्रहित में कर दी जायेगी? (ग) पूर्व तकनीकी शिक्षा एवं कौशल मंत्री ने दिनांक 11 फरवरी, 2020 को नवीन भवन उद्घाटन के अवसर पर कॉलेज में कौन-कौन से ट्रेंड (विषय) खोलने की घोषण की थी? क्या उन ट्रेंडों को प्रारंभ करवा दिया है? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से ट्रेंड (विषय) प्रारंभ हो गये हैं और कब से प्रारंभ हुये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) खाचरौद आई.टी.आई. कॉलेजों के विद्यार्थियों हेतु पूर्व स्वीकृत दो छात्रावास का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण दें। कब तक दोनों छात्रावास का कार्य प्रारंभ हो जायेगा? (ड.) क्या यह सत्य है कि इस कॉलेज में एक भी भृत्य पदस्थ नहीं है? ऐसा क्यों और कब तक भृत्य, चौकीदार की पदस्थापना कर दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रशिक्षण अधिकारियों के सभी पद भरे हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पूर्व तकनीकी शिक्षा एवं कौशल मंत्री ने दिनांक 11 फरवरी, 2020 को नवीन भवन उदघाटन के अवसर पर कॉलेज संबंधी घोषणा की जानकारी उपलब्ध नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) आई.टी.आई. परिसर में दोनों छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका। छात्रावास के निर्माण के लिए संस्था परिसर में लगी हुई भूमि का आवंटन दिनांक 05.11.2019 को प्राप्त हुआ, जिसमें केवल एक ही (बालक/बालिका) छात्रावास का निर्माण संभव है। छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में चयनित निर्माण एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल को सूचित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जी हाँ। सेवा निवृत्ति के कारण पद रिक्त हुए हैं। सीधी भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण पद नहीं भरा गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संबल योजना/राष्ट्रीय परिवार योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 6481 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरौद-नागदा क्षेत्र में खाचरौद जनपद में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 26 फरवरी, 2021 तक संबल योजना (मुख्यमंत्री सवेरा योजना) में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने का निराकरण हो गया है? कितने अपात्र कर दिए हैं, अपात्र का आधार क्या है? कितने शेष हैं? शेष का क्या कारण है? (ख) दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 26 फरवरी, 2021 राष्ट्रीय परिवार सहायता के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने पात्र कितने अपात्र कर दिए गए हैं? कितने निराकृत और कितने शेष हैं? शेष का क्या कारण है। (ग) संबल व राष्ट्रीय परिवार सहायता के पात्र शेष रहे हितग्राहियों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? समयावधि सहित संपूर्ण विवरण दें। (घ) संबल योजना में सत्यापन के पश्चात् अनुग्रह राशि के लंबित प्रकरणों और जो छूटे हुए प्रकरण हैं, उनको कब तक राशि का भुगतान किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
नमामि देवी नर्मदे पौध खरीदी टेंडर में अनियमितताएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
104. ( क्र. 6484 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी अधिकारी कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 14, दिनांक 06/10/2020 को उद्यानिकी विभाग में वर्ष 2018-19 में नमामि देवी नर्मदे पौध खरीदी टेंडर में अनियमितताएं एवं करोड़ों रूपये को घोटाला करने पर प्रभारी अधिकारी को तत्काल निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में शिकायत की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार अपात्र संस्थाओं से लगभग 14 करोड़ रूपये के पौधे खरीदे गये, जिसमें टेंडर अनुसार शर्तों का पालन नहीं किया गया और उक्त टेंडर में शासकीय दरों से अधिक दरों पर पौधे क्रय किये गये? (ग) यदि हाँ, तो क्या जब एम.पी. एग्रो ने वर्ष 2019-20 में उक्त पौध खरीदने हेतु पुन: टेंडर आमंत्रित किया तब तुलनात्मक उद्यानिकी विभाग के टेंडर से एक वर्ष बाद काफी कम दरें प्राप्त हुई, जिससे विभाग को 9.17 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि हुई? (घ) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) अनुसार की गई शिकायत की उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त शिकायत की जाँच उप संचालक उद्यान संचालनालय उद्यानिकी से कराई जा रही है, कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरण में अनियमितताएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
105. ( क्र. 6487 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान एकता मंच मध्यप्रदेश मंदसौर द्वारा दिनांक 03/09/2020 को उद्यानिकी विभाग में 2019-20 में स्थानांतरण में गंभीर अनियमितताएं एवं करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार करने के संबंध में शिकायत की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थानांतरण आदेश एकजाई स्वीकृत किये गये, परन्तु एकजाई आदेश न निकालकर पृथक-पृथक आदेश एक फर्जी रजिस्टर पर चढ़ाकर संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को बुला-बुलाकर आदेश प्रदाय किये गये व कुछ अधिकारी व कर्मचारियों को आदेश प्रदाय नहीं किये गये व कुछ आदेश प्रताड़ना स्वरूप जारी किये? (ग) यदि हाँ, तो क्या सहायक संचालक उद्यान नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 776, दिनांक 26/09/2020 अनुसार अर्पणा तिवारी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी नरसिंहपुर को संचालक उद्यानिकी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश क्रमांक 270, दिनांक 13/09/2019 एक वर्ष बाद दिनांक 24/09/2020 को प्राप्त हुआ? (घ) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) अनुसार दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे व प्रताड़ित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण निरस्त करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। माननीय मंत्रीजी द्वारा अनुमोदन उपरान्त आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी द्वारा एकजाई आदेश जारी न कर पृथक-पृथक आदेश जारी किये गये। (ग) जी नहीं। सहायक संचालक उद्यान जिला नरसिंहपुर ने उल्लेखित पत्र में श्रीमती अर्पणा तिवारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को भारमुक्त करने के संबंध में अनुमति चाही गई थी। (घ) प्रकरण की जाँच कराकर जाँच उपरान्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
गुना जिले में संचालित निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
106. ( क्र. 6492 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के कब-कब से कहां-कहां किये जा रहे हैं? विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यों को किन-किन ठेकेदारों से कराया जा रहा है? कब तक कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है एवं उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां पर स्वीकृत होने के लिये प्रस्ताव भेजे गये हैं? विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1', 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है।
मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 6509 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के तहत विदिशा जिले में कहां-कहां, कितनी लागत से तालाबों का निर्माण किया जाना स्वीकृत था तथा कितने तालाब स्वीकृत थे? तालाबों का निर्माण किस ठेकेदार द्वारा कितनी लागत से किये गये हैं, किये जा रहे हैं? तालाबों/सरोवरों के नाम सहित, लागत, अद्यतन स्थिति आदि संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें एवं खामखेड़ा सरोवर की प्रशासकीय स्वीकृति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में मनरेगा योजना से दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने चेक डेम, स्टॉप डेम आदि स्वीकृत कर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण ऐजेंसी बनाया गया है? कार्य की लागत, स्थान, ग्राम पंचायत, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं किसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं? तकनीकी स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? चेक डेम, स्टॉप डेम की तकनीकी स्वीकृति के लिए कौन अधिकारी अधिकृत हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? कार्य के नाम सहित, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितना-कितना भुगतान किस-किस फर्म/ठेकेदार/संस्थाओं को किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया है? कार्य की गुणवत्ता कैसी पाई गई? कार्य के नाम सहित, अधिकारी/कर्मचारी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के अंतर्गत विदिशा जिले में स्वीकृत तालाबों के स्थल, लागत की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के कॉलम क्रमांक 2, 9 अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर ग्राम खामखेड़ा की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) विदिशा जिले में मनरेगा योजना से दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक चेक डेम, स्टॉप डेम आदि निर्माण के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्माण एजेंसी नहीं बनाया गया है, अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। चेक डेम एवं स्टॉप डेम की तकनीकी स्वीकृति (राशि रू. 150.00 लाख तक) हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को अधिकृत किया गया है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
108. ( क्र. 6510 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल संभाग मध्यप्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक तथा 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा कितने युवाओं को उसका प्रमाण-पत्र वितरित किया गया व कितने युवाओं को उसमें से रोजगार प्राप्त हुआ? वर्षवार तथा जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितना भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य रखा गया था? जिलेवार जानकारी देवें। किन-किन जिलों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया? इसके लिए दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? कितने युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है तथा रोजगार प्राप्त युवाओं के पास रोजगार 90 दिनों के बाद भी है? यदि हाँ, तो युवाओं के नाम सहित जानकारी देवें? यदि नहीं, तो क्यों? जिलेवार जानकारी दें। क्या छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान कुछ सहायता राशि दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई थी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में किन-किन शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों/समितियों ने कितने छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को कितना भुगतान किया गया? कितना भुगतान करना शेष है तथा शेष भुगतान कब तक दिया जावेगा? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा अशासकीय संस्थाओं/समितियों का चयन किस आधार पर किया गया था? उनका अनुभव तथा योग्यता बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिन जिलों में प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदत्त लक्ष्य पूर्ण नहीं किया गया, उनके भुगतान नहीं किये गये। प्रशिक्षण उपरांत रोज़गार प्राप्त युवाओं के पास 90 दिवस के बाद भी रोज़गार उपलब्ध है, से संबंधित जानकारी प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शासकीय/अशासकीय संस्थाओं का चयन आर.एफ.सी. के माध्यम से किया गया था। प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्किल इण्डिया पोर्टल पर प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत होना, एन.एस.डी.सी. द्वारा एक्रिडेशन, एस.एस.सी. के द्वारा एफीलेशन तथा प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर (टी.ओ.टी.) होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्रदाता का आवेदित जॉबरोल में पूर्व अनुभव को वरीयता प्रदान की जाती है।
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
109. ( क्र. 6527 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) में कौन-कौन अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कब-कब से किस-किस पद पर पदस्थ हैं? उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी कौन-कौन अधिकारी अभी तक पदस्थ हैं? (ख) क्या उक्त जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गयी हो, उनके स्थान पर नये नामों के प्रस्ताव मंगाये गये हैं? यदि हाँ, तो कब और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त के पश्चात भी पदस्थ अधिकारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) द्वारा आयोजित परीक्षाएं
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
110. ( क्र. 6528 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पी.ई.बी.) द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन विभागों के किन-किन पदों की भर्ती के लिय परीक्षायें आयोजित की गई थी? इन किन-किन परीक्षाओं के लिये कितने-कितने अभ्यर्थियों के आवेदन आये थे तथा इनसे कितना-कितना परीक्षा शुल्क लिया गया है? (ख) उक्त आयोजित परीक्षाओं में से किन-किन विभागों के लिये किन-किन पदों के लिय सफल अभ्यर्थियों की सूची सौंपी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) आयोजित परीक्षाओं की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। परीक्षावार अभ्यर्थियों की संख्या एवं शुल्क प्राप्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि भी उल्लेखित है। इनके परीक्षा परिणाम भी संबंधित विभागों को सौंपे जा चुके हैं, जिन परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुए हैं, उनके परीक्षा परिणाम तैयार/जारी होने के तत्काल बाद विभागों को नियमानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं।
किसान कर्जमाफी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
111. ( क्र. 6534 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 560, दिनांक 23/02/2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा जबकि उक्त प्रश्न में किसी प्रकार की कोई संख्यात्मक जानकारी नहीं पूछी गई थी? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 561, दिनांक 23/02/2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें की सांख्यिकी विभाग के पास शहरी और ग्रामीण व्यक्तियों की प्रति वर्ष आय के आकड़े नहीं है, सरकार ने कृषकों की आय दो गुना करने का जब दावा किया है, तो वह कृषकों कि वार्षिक आय के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे पा रही हैं? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 562, दिनांक 23/02/2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा क्या सरकार के पास उक्त प्रश्न के संबंधित जानकारी सम्मिलित नहीं है? (घ) उक्त प्रश्नों के उत्तरों के अभाव में प्रश्नकर्ता विधायक बजट सत्र में अपनी सक्रीय भूमिका का निर्वाह किस प्रकार कर पायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवन निर्माण में गौण खनिज का उपयोग
[लोक निर्माण]
112. ( क्र. 6537 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पी.आई.यू. बैतूल भोपाल एवं मण्डला में गत तीन वर्षों में जिन भवनों के अंतिम बिलों का भुगतान किया गया, उन भवनों में उपयोग किए गए गौण खनिज की मात्रा की कोई जानकारी प्रश्नांकित दिनांक तक कभी जिला खनिज कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाई गई? (ख) गत तीन वर्षों में कितनी लागत से बने किस भवन के अंतिम बिलों का बैतूल मण्डला एवं भोपाल ने भुगतान किया गया? उन भवनों में कितने गौण खनिज का उपयोग किया गया? उसकी जानकारी जिला खनिज विभाग को उपलब्ध नहीं करवाए जाने का क्या-क्या कारण है? (ग) भुगतान के पूर्व गौण खनिज की कितनी रॉयल्टी का भुगतान शासन को किया गया? इसकी जाँच से संबंधित क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस भवन में उपयोग किए, कितने खनिज की कितनी रॉयल्टी शासन को भुगतान की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। परन्तु विगत 3 वर्षों में बैतूल, भोपाल एवं मण्डला संभागों में भवन निर्माण में प्रयुक्त गौण खनिज मात्रा की गणना कर उसकी रॉयल्टी की राशि अंतिम देयक से काट कर खनिज कार्यालय को अवगत कराया गया है। (ख) भोपाल एवं बैतूल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार एवं मण्डला की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। विभाग में सामान्यतः उपयोग कि गई खनिजों की मात्रा के अनुसार खनिज विभाग द्वारा निर्धारित दर से काटौत्री कर राशि खनिज मद में जमा कर उसकी जानकारी खनिज विभाग को दी जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। देयक अनुसार प्रयुक्त कार्य में उपयोग किये गये गौण खनिज की मात्रा की नियमानुसार गणना की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत घोटाले की जाँच/कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
113. ( क्र. 6540 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत हल्दी फसल के लक्ष्य आवंटन एवं बीज की आपूर्ति में लगभग 9 करोड़ रूपये के किये गये घोटाले की जाँच का जाँच प्रतिवेदन प्रभारी संयुक्त उद्यान ग्वालियर द्वारा दिनांक 03.11.2018 को आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल को भेजा गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त जाँच प्रतिवेदन के जाँच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित उत्तरदायियों के विरूद्ध अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण क्या है और कब तक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्टर छतरपुर द्वारा तत्समय प्रभारी सहायक संचालक उद्यानिकी छतरपुर को उत्तरदायी पाए जाने के कारण दिनांक 10.05.2019 द्वारा निलंबित कर विभागीय जाँच स्थापित की गई।
उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
114. ( क्र. 6545 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित हो रही है? वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक संचालित योजनाओं में किस योजना के लिए शासन से कितना आवंटन प्राप्त हुआ? योजनावार बतायें। (ख) अनूपपुर जिले में प्रश्नांश (क) से संबंधित योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित था? निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितनी पूर्ति की गई? कितने कृषकों को किस-किस योजना का क्या लाभ दिया गया? विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के कृषकों की संख्यात्मक जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें। (ग) अनूपपुर जिले में उद्यानिकी विभाग को दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस योजना में कितने कृषकों को ऑनलाईन एवं कितने कृषकों के ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदन में से कितने कृषकों को लाभ दिया गया तथा कितने आवेदन पत्र किस कारण से निरस्त किये गये? उक्त अवधि तक की अनूपपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रवार कृषक संख्यावार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
जनपद पंचायत उदयपुरा में निर्मित दुकानों के बकाया किराये की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
115. ( क्र.
6562 ) श्री
सज्जन सिंह
वर्मा : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) जिला
रायसेन की
जनपद पंचायत
उदयपुरा में
जनपद पंचायत
द्वारा कुल
कितनी
दुकानें कब-कब किस
उद्देश्य को
लेकर निर्मित
की गई थी? (ख) उक्त
दुकानें
किन-किन को
किराये पर
किस-किस दर से
प्रतिमाह दी
गई हैं? किरायेदारों
के नाम, पिता/पति
का नाम एवं
पते सहित सूची
दें एवं उक्त
आवंटित
दुकानों पर
वर्तमान में
कौन-कौन काबिज
है? उनकी
सूची दें। (ग) क्या
उक्त
दुकानों से
जनपद पंचायत
को किराया मिल
रहा है? यदि हाँ, तो
आज दिनांक तक
कितनी राशि
किस-किस
किरायेदार से
प्राप्त हुई? उनका
नाम सहित
बतायें। (घ) उक्त
किस-किस दुकान
के
किरायेदारों
ने कब-कब से किराया
नहीं दिया है? दुकानदार
के नाम सहित
बकाया राशि का
ब्यौरा दें
एवं किराया न
देने पर क्या
इनकी दुकानें
रिक्त कराई
जायेगी, साथ
ही बकाया राशि
वसूली नहीं
करने के लिए
जिम्मेदार
या उत्तरदायी
के विरूद्ध
कार्यवाही की
जायेगी? यदि
हाँ, तो कब तक?
यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) कार्यालय
जनपद पंचायत
उदयपुरा के
अंतर्गत 09
दुकानें वर्ष 2004-05
एवं 07 दुकानें
वर्ष 2007-08 में
जनपद की आय
बढ़ाने हेतु
निर्मित की गई
थी। (ख) वर्तमान
में सभी
दुकानें रिक्त
हैं। (ग) एवं
(घ)
उत्तरांश ''ख'' के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
नरसिंहपुर जिलांतर्गत मनरेगा के निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 6568 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिलांतर्गत मनरेगा के कितने निर्माण कार्य चालू हैं? विगत तीन वर्ष में पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी दें? (ख) उक्त पूर्ण कार्यों की कुल कितनी स्वीकृत लागत की वर्षवार जानकारी देवें एवं उसमें से कितना व्यय किया गया तथा कितना शेष हैं? (ग) उक्त कार्यों का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गईं? (घ) कमियों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत मनरेगा के 13693 निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। विगत तीन वर्ष 2018-19 में 42654, वर्ष 2019-20 में 10191 एवं वर्ष 2020-21 में 17416 कुल 70306 कार्य पूर्ण किये गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी उत्तरांश 'क' के संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ग) योजना अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण जिला स्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनपद स्तर पर सहायक यंत्रियों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उपयंत्रियों द्वारा किया गया है। निरीक्षण के दौरान तकनीकी अमले द्वारा पायी जाने वाली कमियों को दूर कराये जाने हेतु निर्देश निर्माण एजेन्सी को दिये जाकर निराकरण कराया गया है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सड़कों के मरम्मत का कार्य
[लोक निर्माण]
117. ( क्र. 6569 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड रैगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर चौरासी के आम जनता के आवागमन का रास्ता रामपुर चौरासी से लगे हुये ग्राम इन्द्रहा टोला, अहरी टोला, अहमद नगर से होकर चित्रकूट मेन रोड में आकर जुड़ता है तथा ग्राम पंचायत रामपुर चौरासी जिला मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर एवं चित्रकूट-सतना मुख्य मार्ग से मात्र 02 किलोमीटर की दूरी पर है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग डब्ल्यू.बी.एम. है, जिसका निर्माण 16 वर्ष पूर्व हुआ था तथा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण बरसात में मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में काफी समय लगता है तथा इसी मार्ग में महाविद्यालय भी स्थित है, जिसके कारण विद्यार्थी एवं शिक्षकों को आवागमन में काफी परेशानियां होती है? (ग) क्या इसी मार्ग के बीच में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका रास्ता न होने के कारण इस स्टेडियम का कोई महत्व नहीं है। (घ) यदि प्रश्नांश (क) से (ग) हाँ है तो अब तक उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है? इसके लिये कौन-कौन दोषी है? कब तक उन पर कार्यवाही कर सड़क निर्माण का कार्य करा दिया जावेगा एवं स्टेडियम के लिये नवीन रास्ते का निर्माण किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश 'क' से 'ग' में उल्लेखित मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित नहीं है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जिला मण्डला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी एवं उदयपुर
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
118. ( क्र. 6608 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिवासी बाहुल्य जिला मण्डला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में एक ही पूंजीपति के नाम से एक से अधिक लीज़ स्वीकृत किये गये हैं? मनेरी में उद्योग/लीज़ की किन-किन उद्योगपति के नाम से स्वीकृत की गई है और कितने वर्षों के लिए किये गये हैं? दिशा निर्देश सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या औद्योगिक क्षेत्रों में अति आवश्यक सेवाओं के लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) हाल ही में भूमिजा इस्पात मनेरी में संयंत्र विस्फोट से दो कामगार मारे गऐ हैं? कम्पनी/शासन द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि? जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा स्वयं उद्योग जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुत सी कमियां देखी गईं? इसी तरह उदयपुर एवं मनेरी में स्थित अन्य उद्योगों में भी अव्यवस्था है तथा नियमों का पालन नहीं किया जाता, जो ठेकेदार इन उद्योगों में मजदूर चला रहे हैं, उनका जिला श्रम कार्यालय में पंजीयन नहीं है और न ही मजदूरों का, क्या विभाग द्वारा इसकी जाँच की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज दिनांक तक दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? स्पष्ट करें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जिला मण्डला स्थित औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी में नियमानुसार एक ही औद्योगिक इकाई के नाम से एक से अधिक भूखण्डों की लीज़ स्वीकृत की गई है। औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी एवं फूड पार्क मनेरी में जिन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित कर लीज़ निष्पादित की गई है उनकी लीज़ अवधि सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। लीजडीड का निष्पादन प्रचलित भूमि प्रबंधन नियमों के दिशा-निर्देशों अनुसार किया गया है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 में सहायक प्रयोजन हेतु चिन्हित भूखण्डों में फायर ब्रिगेड के लिए भूखण्ड आवंटन के प्रावधान है। (ग) श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कंपनी द्वारा मृतक श्रमिक श्री अवधेश पटेल के आश्रितों को रूपये 10,20,000/- (दस लाख बीस हजार रूपये) एवं मृतक श्रमिक श्री आकाश साकेत के आश्रितों को रूपये 10,25,000/- (दस लाख पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत मृतकों के आश्रितों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने के संबंध में श्रम कार्यालय द्वारा माननीय क्षतिपूर्ति आयुक्त, श्रम न्यायालय, जबलपुर को सूचित किया गया है। (घ) श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कारखाना भूमिजा इस्पात एल.एल.पी. औद्योगिक क्षेत्र मनेरी जिला मण्डला में 11/02/2021 एवं दिनांक 12/02/2021 की दरम्यानी रात्रि लगभग 01.30 बजे घटित दुर्घटना की जाँच प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर द्वारा दिनांक 12/02/2021 एवं दिनांक 15/02/2021 को की जाकर कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के पाए गए उल्लंघनों हेतु कारखाना प्रबंधन को कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय मण्डला में अपराधिक प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उदयपुर एवं मनेरी में स्थित अन्य कारखानों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशानुसार निरीक्षण/जांच समय-समय पर की जाती है। उदयपुर एवं मनेरी स्थित संस्थानों/ठेकेदारों द्वारा कार्यालय श्रम पदाधिकारी, मण्डला में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन/लायसेंस प्राप्त किये गये है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में दी गई है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्देशानुसार संस्थानों का निरीक्षण/जांच समय-समय पर की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।