मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2021 सत्र
सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
विद्यालयों
का मर्जर
[स्कूल शिक्षा]
1. ( *क्र. 179 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार प्रदेश भर में शासकीय विद्यालयों को मर्ज कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) क्या सरकार यह भी बताएगी कि इन विद्यालयों के मर्जर के दौरान कितने छात्र-छात्रायें प्रभावित हुये और उन्हें किस आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों का विद्युतीकरण
[स्कूल शिक्षा]
2. ( *क्र. 143 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत कितने मिडिल स्कूल एवं हाई स्कूल का उन्नयन के पश्चात नवीन भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में किया गया है? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिडिल स्कूल का हाई स्कूल एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन उपरांत नवीन भवनों में विद्युतीकरण कार्य (विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित) किया गया है या नहीं? (ग) क्या वि.खं. सागर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुहली, उदयपुरा, पामाखेड़ी, चितौरा, सदर, गौरनगर एवं वि.खं. राहतगढ़ अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेरिया साहनी एवं भापेल की शालाओं में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र क्र./आर.एम.एस./विद्युत/2021/1089/सागर, दिनांक 06.02.2021 को विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु एस्टीमेट की राशि स्वीकृति हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया था? (घ) यदि हॉ तो उक्त शालाओं में विद्युतीकरण कार्य विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर सहित कब तक पूर्ण किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले में उन्नत हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 07, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण उपरांत उत्तर दिनांक तक हस्तांतरण किया गया है। (ख) प्रश्नाधीन विधान सभा में उन्नयन पश्चात 20 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन स्वीकृत हुये थे। इनमें से 13 भवनों में बाह्य विद्युतीकरण कार्य किया गया हैं। 05 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बाह्य विद्युतीकरण का कार्य हो सकेगा। शेष 02 स्कूलों में बाह्य विद्युतीकरण कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) स्कूलों में बाह्य विद्युतीकरण हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी से प्राक्कलन के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
क्षेत्रीय मण्डी एवं उप मण्डियों के विकास कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( *क्र. 487 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10.08.2021 को अग्रेषित मान.मुख्यमंत्री जी एवं मान.मंत्रीजी को संबोधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय मण्डी एवं उपमंडियों के विकास कार्यों संबंधी ध्यान आकृष्ट किया है? (ख) यदि हाँ, तो कृषि उपज मंडी अटनिया, पीथा, जावरा, जिसमें लहसुन व प्याज झोन का विकास किया जाता है, इस हेतु अधोसंरचना के विभिन्न लगभग 10 कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है, तत्संबंधी में क्या कार्यवाही की गई? (ग) विगत वर्षों से संचालित की जा रही पिपलौदा उपमंडी में लगभग तीन कार्यों की अत्यंत आवश्यकता हेतु ध्यान आकृष्ट पत्रों के माध्यम से किया गया है, तत्संबंधी क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्षेत्रीय उपमंडी सुखडा शासन विभाग के आदेश निर्देश पर मान. मंत्री जी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रारंभ की गयी है, जहां कृषि उपज का क्रय-विक्रय बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, उक्त उपमंडी के विकास हेतु अधोसंरचना के लगभग चार कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है, तत्संबंध क्या कार्यवाही की गई? उपरोक्तानुसार प्रश्नांश 'क', 'ख', 'ग', 'घ' अंतर्गत आने वाले कार्यों की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी व सुविधाएं कब मिल सकेंगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मंडी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मंडी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) मंडी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( *क्र. 420 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने तालाब, सुदूर सड़क, गौशाला की स्वीकृति हुई? कौन-कौन से निर्माण कितनी-कितनी लागत से पूर्ण करवाये गये? कितने कार्य अपूर्ण स्थिति में हैं? ग्रामवार कार्यों का विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों की समयावधि क्या थी? अपूर्ण रहने का क्या कारण है? अपूर्ण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री मद में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? वर्षवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं क्या जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजनान्तर्गत नवीन सामुदायिक तालाब निर्माण स्वीकृत नहीं किये गये हैं, केवल सुदूर सड़क निर्माण में 50 एवं गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) निर्माण के 24 स्वीकृत किये गये हैं। प्रगतिरत व पूर्ण कार्यों की ग्रामवार स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार स्वीकृत कार्यों को सामान्यत: एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। योजना में राशि की उपलब्धता समय पर नहीं होने से कार्य अपूर्ण रहे हैं। अपूर्ण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री मद में भुगतान की गई राशि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–02 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये समय-समय पर जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय बैठकों में क्रियान्वयन एजेंसिंयों को निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) योजना मांग आधारित एवं ऐच्छिक होने से श्रमिकों की उपलब्धता तथा सामग्री मद में राशि की उपलब्धता पर कार्य की पूर्णता निर्भर करती है। अतएव पूर्णता की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में खाद की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( *क्र. 212 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी की सीजन 2021-22 में प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के. पोटास उर्वरक का प्रदेश स्तर पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अनुमानित कुल मांग में से किस-किस उर्वरक की कितनी मात्रा उपलब्ध हुई है? (ख) नवम्बर 2021 तक रबी सीजन हेतु सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा इन्दौर संभाग में वितरित विभिन्न उर्वरक मात्रा की जिलेवार जानकारी बतावें। (ग) रबी सीजन 2020-21 हेतु इन्दौर संभाग अन्तर्गत जिलेवार उर्वरक की मांग कितनी रही तथा उन्हें मांग का कितने प्रतिशत उर्वरक उपलब्ध हुआ तथा किस-किस जिले में उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर जांच की गई तथा कुल कितने प्रकरण पर कार्यवाही हुई? (घ) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) के अनुसार वर्तमान रबी सीजन में गेंहू का कितना उत्पादन संभावित है तथा पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है। (घ) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा, नई दिल्ली से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी प्राप्त न होने से बताया जाना संभव नहीं है।
सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
6. ( *क्र. 286 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में कितने-कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हैं? (ख) क्या रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) क्या पूर्व में रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? अगर की गई थी तो कितने स्कूल खोले गये? घोषणा अनुसार नहीं खोले गये तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2021 में प्रथम चरण के 275 सी एम राइज स्कूल की सूची में रैगांव विधानसभा क्षेत्र से शासकीय उत्कृष्ट उमावि रैगांव का नाम सम्मिलित है। (ग) जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत रैगांव, शिवराजपुर एव सिंहपुर के शासकीय विद्यालयों का सी एम राइज अन्तर्गत उन्नयन करने की घोषणा की थी। घोषणा अनुसार सी.एम. राइज स्कूल योजना के प्रथम चरण में रैगांव के विद्यालय की स्वीकृति जारी कर दी गई है, शेष दो विद्यालय सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
लॉकडाउन में विद्यार्थियों को राशन पैकेट्स का वितरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 32 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया गया और उस पर कितनी राशि खर्च हुई? वर्षवार बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में दर्ज विद्यार्थियों के आधार पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के लक्षित विद्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहती है? यदि नहीं, तो वर्ष 2020-21 में अनुपस्थित विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ कैसे दिया गया है? (ग) वर्ष 2020-21 में सूखे राशन के पैकेटस बांटने संबंधी निर्देशों की प्रतियॉ देवें तथा बतावें कि जब सम्पूर्ण प्रदेश में सख्त लाकडाउन लगा था तब किन शासन निर्देशों के अनुरूप खाद्यान्न (गेंहू/चावल) के पैकेट्स बांटे गये? (घ) रतलाम जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र अनुसार वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू/चावल) बांटा गया? जनपदवार जानकारी देवें। (ड.) रतलाम जिले में कोरोना अवधि में 2020-21 में घर-घर विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू/चावल) के पैकेट्स दिये जाने संबंधी कार्य का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? पद नाम की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) मध्यान्ह भोजन का वितरण शालाओं में औसत उपस्थिति के मान से किया जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शालाएं बंद होने से मध्यान्ह भोजन का लाभ शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों के मान से दिया गया है। (ग) प्रश्नाधीन निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (ड.) रतलाम जिले में वर्ष 2020-21 में कोरोना अवधि के दौरान विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू/चावल) वितरण कार्य का निरीक्षण जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्व्यक, जिला सहायक परियोजना समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, टास्क मैनेजर, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षकों द्वारा किया गया।
स्वच्छता एवं पेयजल के आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( *क्र. 265 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत विभाग द्वारा 15 वीं वित्त योजना में शासन के नियम के अनुसार स्वच्छता एवं पेयजल हेतु आवंटन जारी किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र चन्दला अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का आवंटन का 50% स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया जाता है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का 50% स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का 50% खर्च किस-किस कार्य के लिए किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ड.) क्या शासन के नियम व निर्देशों के तहत कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) उत्तरांश ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आश्रितों को भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 340 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपूर्ण आवास तथा आवास की शेष किश्त उनके परिजन/आश्रित को भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा कितने दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण होना चाहिए? (ख) दिनांक 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के किन-किन हितग्राहियों की मृत्यु उपरांत उनके परिजन/आश्रित को राशि भुगतान के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें तथा उनका कब तक निराकरण होगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता के पत्रों में उल्लेखित किन-किन बिन्दुओं का अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा पत्रों पर की गई कार्यवाही से कब तक अवगत कराया? यदि अवगत नहीं कराया तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में प्रकरण अब लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. का पत्र जिले को दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त हुआ तथा माननीय विधायक जी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र का निराकरण किया गया। (घ) जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी का कोई पत्र जिला पंचायत रायसेन को प्राप्त नहीं हुआ है।
जनपद पंचायत भितरवार, घाटीगाँव में पदस्थ स्टाफ
[स्कूल शिक्षा]
10. ( *क्र. 96 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के जनपद पंचायत, भितरवार एवं जनपद पंचायत, घाटीगाँव के अन्तर्गत किन-किन ग्रामपंचायतों एवं भितरवार, ऑतरी, मोहना नगर परिषदों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल हैं? उनमें किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराना जर्जर भवन है? क्या इन भवन विहीन एवं पुराने/जर्जरभवन के नवीन निर्माण के लिए शासन से माँग की है? यदि हाँ, तो माँग पत्रों की छायाप्रति दें। उपरोक्त किन-किन विद्यालयों में 24 नवम्बर2021 की स्थिति में किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र/छात्रायें हैं? उनका पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध 24 नवम्बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन शिक्षक या स्टाफ पदस्थ है, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान/विद्यालय में पदस्थापना दिनांक प्रत्येक विद्यालय वाईज अलग-अलग विवरण दें। साथ ही किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा, निश्चित समयसीमा सहित पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या उक्त विद्यालयों में पदस्थ स्टाफ में से किसी स्टाफ/शिक्षकों को अन्यत्र/प्रशिक्षण या गैरशिक्षण कार्य में लगा रखा है? यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों/शिक्षकों का नाम, पद एवं किस दिनांक से कहाँ पर किस आदेश के तहत लगाया गया है? आदेश की प्रति दें। क्या अब उनका अटैचमेन्ट समाप्त कर मूल पदस्थापना स्थल पर तुरन्त वापिस किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '01' अनुसार है। सभी विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं। पृथक से भवन निर्माण की मांग नहीं की गई है। अतः मांग पत्र का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '01' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '02' अनुसार है।ग्वालियर जिले के लिये संचालनालय के आदेश दिनांक 06.10.2021, 11.10.2021 एवं 12.11.2021 द्वारा कुल 88 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश एवं संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर द्वारा 23 माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखने का प्रावधान है, पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से कोई भी शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में अन्यत्र संलग्न या आसंजित नहीं हैं। स्टॉफ/शिक्षक प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '03' अनुसार है। अटेचमेंट नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 2 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत, सेंधवा की ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों की अप्रैल, 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें जनपद कार्यालय, सेंधवा में प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करवायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक सरपंच/सचिव के विरूद्ध कुल 26 शिकायत प्राप्त हुई हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 661 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रेषित पत्र क्र 170/एम.एल.ए/2020 दिनांक 26/09/2020 पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या गम्भीर अनियमितता से शासन को होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दोषियों पर कोई कार्यवाही की गई? (ख) यदि नहीं, तो क्यों एवं प्रधान मंत्री आवास योजना में गम्भीर अनियमितता करने वाले दोषियों पर वसूली हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या जनप्रतिनिधि द्वारा शासन के अधिकारियों को लिखे गये पत्रों का समुचित उत्तर देने की जवाबदेही संबंधित अधिकारी की है अथवा नहीं? (घ) यदि है तो प्रश्नकर्ता के उपरोक्त पत्र का उत्तर आज तक क्यों नहीं दिया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जनपद पंचायत बल्देवगढ़ की ग्राम पंचायत ऐरोरा, के ग्राम रोजगार सहायक श्री अभय कुमार उपाध्याय की सेवा समाप्त की गई। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वसूली कर सम्पूर्ण राशि जनपद पंचायत बल्देवगढ़ के खाते में जमा की गई। (ग) जी हाँ। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 4530 दिनांक 17.09.2021 द्वारा माननीय विधायक महोदय को सूचित किया गया है।
सहायक शिक्षक की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 568 ) श्री विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सत्यनारायण सिंह, सहायक शिक्षक संलग्न जिला पंचायत, सतना दिनांक 18.02.2005 से दिनांक 11.04.2005 तक कुल 51 दिवस मेडिकल अवकाश पर रहे हैं? अवकाश के बाद कार्यालय में उपस्थिति पंजी में अपना नाम स्वत: लिखकर उपस्थित हो गये, किस अधिकारी ने उपस्थित कराया? जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में नहीं है क्यों? क्या उक्त समय में मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया और कार्यालय लिपिक की मुद्रा अपने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र लगाकर पूर्ण कर ली? (ख) विगत सात वर्ष 2005 से 2012 तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण के विरूद्ध न्यायालय जबलपुर में 991/2009 दायर किया गया तब अचानक वही फर्जी मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किय गया। जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने शासकीय उ.मा.वि. कुआं को बिना परीक्षण किये कार्यवाही हेतु लेख कर दिया, क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार प्राचार्य शा.उ.मा. विद्यालय कुआं जिला सतना ने यह लिखकर वापस कर दिया कि मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने हेतु मूल प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जाये, जिला पंचायत कार्यालय सतना में मूल प्रमाण पत्र की कापी उपलब्ध न होना बताया गया, क्योंकि संबंधित जन उसी कार्यालय में संलग्न है? इस कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं की जा रही है कि किस अधिकारी ने उन्हें हस्ताक्षर हेतु निर्देशित कर उपस्थित कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रकरण में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है? संबंधित जन द्वारा मान. न्यायालय में प्रस्तुत कार्यालय के सभी आदेश इस कार्यालय से जारी नहीं किये गये हैं, क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा स्वयं का सिकनेश एवं फिटनेश प्रमाण पत्र मय आवेदन पत्र सहित कार्यालय जिला पंचायत सतना में दिनांक 11.04.2005 को जमा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। कार्यालय लिपिक की फर्जी मुद्रा लगाये जाने संबंधी स्थिति नहीं है। (ख) प्रश्नांश में अंकित अवधि के चिकित्सा अवकाश संबंधी प्रकरण कार्यालय जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक/जि.पं./शिक्षा/2015-16/3352 दिनांक 30.07.2015 के जरिये जिला शिक्षा अधिकारी सतना कार्यालय को भेजा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त पत्र के अनुक्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक/433/कोर्टकक्ष/2016 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा प्रकरण श्री सिंह के पदस्थापना वाले संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कुआं को भेजा गया था। पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। श्री सत्यनारायण सिंह के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 991/2009 श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा दायर की गई है जो कि वर्तमान में अंतिम निराकरण हेतु मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। जी हाँ। इस आशय की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के अनुमोदन पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/2201 दिनांक 14.02.2021 द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' अनुसार है। (घ) प्रकरण में दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 991/2009 में जिला शिक्षा अधिकारी सतना प्रभारी अधिकारी हैं जिनके द्वारा जबावदावा दिनांक 03.01.2010 को मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है।
सातवें वेतनमान का विकल्प पुन: IFMS पोर्टल पर देने बावत्
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 289 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारी सातवें वेतनमान का लाभकारी विकल्प लेने से वंचित हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण बताया जाये। (ख) भोपाल जिले में सातवें वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध करावें, जो जानकारी के अभाव में अथवा पोर्टल में लागू नवीन आई.एफ.एम.एस. रूपी व्यवस्था को लागू करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को सही जानकारी के अभाव में विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके। (ग) क्या विभाग द्वारा पुन: पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूर्णरूपेण लाभ मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सातवें वेतनमान के लाभकारी विकल्प समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण लाभ से वंचित रह गये हैं। (ख) जिला भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् समयमान/क्रमोन्नति प्राप्त हुई है, जिनके आदेश 01 जुलाई के पश्चात् जारी हुए, ऐसे 05 प्राचार्य, 06 व्याख्याता एवं अन्य 09 कुल 20 कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किये गये। (ग) वित्त विभाग द्वारा पूर्व में चार बार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया गया। पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है।
ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 216 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत बिछिया विधान सभा हेतु स्वीकृत ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण राशि उपलब्ध होने के बाद भी प्रारंभ नहीं हो पाने के क्या कारण हैं? क्या जिला पंचायत मण्डला के पास इस हेतु उपलब्ध राशि का बैंक द्वारा ब्याज दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो राशि प्राप्त होने से लेकर अब तक बैंक द्वारा कुल कितना ब्याज इस राशि पर दिया गया एवं प्राप्त ब्याज की राशि कहां खर्च की गई? (ख) विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च 2021 में प्रश्नकर्ता द्वारा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6437 के बिंदु क्रमांक (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा जवाब दिया गया था कि भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही चल रही है, क्या उक्त कार्यवाही को लेकर जिला पंचायत द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से कोई पत्राचार किया गया या एस.डी.एम. बिछिया से कोई पत्राचार किया गया? यदि हाँ, तो पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्या विभाग जानबूझकर इस लोक महत्व के आवश्यक कार्य को रोक कर विकास को बाधित कर रहा है? (ग) क्या कलेक्टर न्यायालय में भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो भूमि आवंटन कब तक कर दिया जाएगा और कब तक इस ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण खेलकूद मैदान विधानसभा क्षेत्र बिछिया हेतु भूमि आवंटन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जी हॉं। इस कार्य हेतु उपलब्ध राशि रूपये 80.00 लाख पर राशि रूपये 1058630/- ब्याज प्राप्त हुआ है, प्राप्त ब्याज राशि खर्च नहीं की गई है। (ख) जिला पंचायत मण्डला द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा एस.डी.एम. बिछिया से भूमि हस्तांतरण संबंधी कोई पत्राचार नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) न्यायालय कलेक्टर मण्डला के राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र प्रकरण क्रमांक-0006/अ-20 (3) 2020-21 जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 07.12.2021 को पारित आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिछिया में खेल मैदान निर्माण हेतु तहसील बिछिया के ग्राम अंजनिया में खसरा नं.1039/1 एवं 1037 रकवा क्रमश: 4.35 हेक्टेयर में से 1.42 हेक्टेयर, 0.89 हेक्टेयर में से 0.50 हेक्टेयर एवं 0.80 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मांग प्रस्ताव का प्रकरण खारिज किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सहायक अध्यापकों का संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 541 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड अन्तर्गत वर्ष 1998 में नियुक्त किये गये कितने शिक्षाकर्मी वर्ग-03/सहायक अध्यापकों का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में प्रश्नतिथि तक नहीं किया गया है? संविलियन ना किये जाने के क्या कारण हैं? कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं? कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त सूची में नहीं हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सहायक अध्यापकों के नवीन संवंर्ग में संविलियन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के प.क्र./एन./सी.एफ/अध्या./नं.सं. नियु./सतना/ 05/2021/1107 भोपाल दिनांक 10.08.2021 द्वारा मुख्य कार्य.अधिकारी, जिला पंचायत सतना से अभ्यावेदन मांगा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नतिथि तक अभ्यावेदन लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराया गया? अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आयुक्त के पत्र का अभ्यावेदन 05 माह तक नहीं भेजे जाने वाले किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध राज्य शासन कब तक व क्या दंडनीय कार्यवाही करेगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सहायक अध्यापकों का संविलियन जिनके विरूद्ध लोकायुक्त में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है एवं उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में कब तक किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड में वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-3 जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है, में से अमरपाटन विकासखंड के 232 एवं सोहावल विकासखंड के 97 कुल 339 कर्मचारी की म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त जनपद पंचायतों का तत्समय का नियुक्ति संबंधी प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा द्वारा दर्ज किया जाकर विवेचना उपरांत मान. विशेष न्यायालय सतना में प्रस्तुत किया गया है जिस पर मान. न्यायालय का निर्णय लंबित है, इस कारण नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यापकों का नाम लोकायुक्त के चालान में नहीं है चयन समिति का नाम अंकित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत सतना द्वारा 12 कर्मचारियों की नस्तियां/अभ्यावेदन संचालनालय में दिनांक 18.11.2021 को जमा किये गये हैं, शेष प्रकरणों में अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नही, उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरण में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक लिया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
17. ( *क्र. 269 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कौन-कौन से अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय सम्बद्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत मिली है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा कितनी-कितनी फीस किस-किस वर्ष में निर्धारित की गई और कितनी अधिक फीस लेने की शिकायत प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कौन-कौन से अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शिकायतें प्राप्त हुई और उनके खिलाफ प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विश्वविद्यालय से संबंद्ध अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम रोजगार सहायक की फर्जी नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 65 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत, टीकमगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरानगर के ग्राम रोजगार सहायक, श्री नरेन्द्र यादव की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 421, दिनांक 01.04.2021 द्वारा समिति का गठन किया गया था? (ख) प्रश्नांश ''क'' का उत्तर यदि हाँ, तो क्या गठित समिति के द्वारा जांच उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन में श्री नरेन्द्र यादव, ग्राम रोजगार सहायक एवं श्रीमती मनीषा धतरा ए.पी.ओ. जनपद पंचायत, टीकमगढ़ को दोषी पाया गया था? (ग) प्रश्नांश ''ख'' का उत्तर यदि हाँ, तो, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? दोषियों पर कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) श्री नरेन्द्र यादव ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई एवं श्रीमती मनीषा धतरा, तत्कालीन प्रबंधक मनरेगा (संविदा) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला कार्यालय में पद स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
19. ( *क्र. 99 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले के उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा पद की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उपसंचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के जिला कार्यालय तथा आवश्यक पदों की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी? (ख) क्या निवाड़ी जिले में आत्मा कार्यालय भवन की स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है? यदि हाँ, तो इस कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जा सकेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार पद स्वीकृति एवं भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति विवरण सहित बतायी जाये।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा निवाडी जिले में परियोजना संचालक आत्मा भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार पद स्वीकृति तथा भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
स्टॉप डेम एवं सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( *क्र. 11 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाये जा रहे स्टॉप डेम की जानकारी प्रदान करें? (ख) चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सी.एम.जी.एस.वाय. अन्तर्गत निर्माण किये जा रहे सड़क निर्माण की जानकारी एवं वर्तमान स्थिति से अवगत करवायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) चांचौडा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्टॉप डेम नहीं बनाए जा रहे हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
गलत एवं भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 298 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 266, दिनांक 11/08/2021 में जिला शहडोल एवं रीवा के जिला परियोजना समन्वयक कब से पदस्थ हैं, जिला शहडोल में पदस्थ परियोजना समन्वयक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण कार्यरत है, का उत्तर दिया गया साथ ही यह बताया गया कि स्थगन नहीं बढ़ाया बल्कि स्थगन निरंतर किया गया है लेकिन परिशिष्ट में न तो स्थगन की प्रति और न स्थगन निरंतर किया गया की प्रति संलग्न की गई क्यों? जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबूझकर नियम विरूद्ध तरीके से कार्य लिया जा रहा है, क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिला परियोजना समन्वयक शहडोल को स्थानांतरण के बाद भी कार्य मुक्त न कर जिम्मेदारों द्वारा व्यक्तिगत हित पूर्ति कर विधान सभा को भ्रामक जानकारी देकर बचाया जाने का कार्य किया जा रहा है? इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही परियोजना समन्वयक शहडोल को कब तक मूल पद पर वापस करने की कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विधान सभा प्रश्न क्रमांक व दिनांक में संलग्न परिशिष्ट ''स'' में जिला परियोजना समन्वयक शहडोल व रीवा के द्वारा यात्रा भत्ता (टी.ए., डी.ए.) के नाम से आहरित की गई राशि का विवरण दिया गया है, जिसमें शहडोल के द्वारा भोपाल व शहडोल आने-जाने पर व्यय बताया गया व रीवा का निरंक जिससे यह प्रतीत होता है कि इनके द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान किसी भी विद्यालय का निरीक्षण व सत्यापन नहीं किया गया? जबकि यह जानकारी भ्रामक एवं गलत है. इनके द्वारा उपयोग किए गए वाहन का क्रमांक, लॉगबुक व कैशबुक की प्रति के साथ यात्रा भत्ता में व्यय राशि के विवरण बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी में कार्यों की स्वीकृति दिनांक एवं कार्यों की भौतिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया, जो कार्य स्वीकृत हैं वो समयावधि में पूर्ण नहीं कराये गये, इसके लिए जिम्मेदारों से न तो वसूली प्रस्तावित की गई और न ही उन पर कार्यवाही की गई. संख्यात्मक जानकारी देकर भ्रमित किया गया. कार्यवार स्वीकृत दिनांक कार्यों की भौतिक स्थिति के साथ विवरण देवें एवं कार्य अपूर्ण होने का कारण भी बतावें। (ड.) प्रश्नांश 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने, भ्रामक जानकारी देने व दोषियों को बचाने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही दोषियों के पद, नाम व की गई कार्यवाही का विवरण देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) श्री मदन कुमार त्रिपाठी शहडोल में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर जुलाई, 2012 से एवं श्री संजय सक्सेना रीवा में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर सितम्बर, 2020 से पदस्थ है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। मान. म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण क्र. डब्ल्यू. पी. 8804/2018 मदन त्रिपाठी विरूद्ध म.प्र. शासन में मान. न्यायालय की ओर से स्थगनादेश दिनांक 18.04.2018 जारी किया गया है जिसमें याचिका में परिशिष्ट क्र. पी/13 पर आबद्ध आदेश दिनांक 12.04.2018 पर अगली सुनवाई तक के लिए स्थगन प्रदत्त किया गया है। स्थगन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/राशिके/स्था./2018/2172 दिनांक 12.04.2018 द्वारा श्री मदन कुमार त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्वयक, शहडोल की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग को वापिस की गई थी। सेवा वापसी आदेश से क्षुब्ध होकर श्री मदन कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 8804/2018 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित अंतरिम आदेश के अनुक्रम में श्री मदन कुमार त्रिपाठी शहडोल जिले में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला परियोजना समन्वयक जिला रीवा द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक रीवा में पदस्थ रहे विभिन्न परियोजना समन्वयकों द्वारा रीवा से भोपाल आने जाने के लिए श्री के.पी. तिवारी रूपये 16727/- एवं श्री सुधीर कुमार बाण्डा राशि रूपये 56891/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 76518/- का व्यय किया गया। वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक विद्यालयों का निरीक्षण व सत्यापन वाहन क्र. एम.पी.17 टी.ए. 3022 से किया जा रहा है। जिसकी लॉगबुक व केशबुक की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शहडोल द्वारा जिले के विद्यालय भ्रमण का टी.ए./डी.ए. प्राप्त नहीं किया गया। जानकारी भ्रामक नहीं है। जिले के अंदर विद्यालयों के भ्रमण में यात्रा भत्ता की न तो मांग की गयी और न ही भुगतान किया गया। अतः यात्रा भत्ता में व्यय राशि के विवरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शहडोल जिले में निर्माण कार्य जो अपूर्ण हैं, उनकी मॉनिटरिग हेतु जिले द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठक की गई हैं एवं लापरवाह एजेन्सियों पर वैधानिक कार्यवाही की गई है। निर्माण एजेन्सियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उक्तानुसार कार्य प्रगति पर है। कार्यों का विवरण, स्वीकृत दिनांक, भौतिक स्थिति आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। (ड.) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा एवं जिला शिक्षा केन्द्र शहडोल द्वारा कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राइज योजना के तहत स्वीकृत विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 50 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-02/2020/20-2, दिनांक 21.11.2021 द्वारा विषयांकित योजना के तहत स्वीकृत 275 विद्यालयों का चयन किन मापदंडों के आधार पर किया गया गया है? (ख) क्या शासन प्रश्नांश (क) में वर्णित विद्यालयों में परिवर्तन कर विकासखण्ड मुख्यालयों में संचालित उत्कृष्ठ विद्यालयों को प्रथम प्राथमिकता पर विषयांकित योजना में शामिल करने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में सी.एम. राइज योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटो के केन्द्र में स्थित होना, विद्यालय का एकीकृत होना, विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या एवं नामांकन के आधार पर किया गया है। चयन मापदण्ड संबंधी पत्र दिनांक 28.09.2020 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश, चयन सम्बन्धी मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार नियत होने से।
पीईबी की निरस्त परीक्षाओं को पुन: कराये जाने बाबत्
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
23. ( *क्र. 414 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 एवं 2022 तक कुल कितनी परीक्षायें विभाग द्वारा आयोजित की गई हैं अथवा की जा रही हैं अथवा की जायेंगी? पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कितनी-कितनी परीक्षायें कब-कब निरस्त की गई? निरस्ती के कारण क्या हैं? परीक्षा निरस्ती के कारण विभाग को कितनी राशि की आर्थिक क्षति किस-किस परीक्षा में कितनी-कितनी हुई? निरस्त परीक्षाओं के लिये कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है? (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निरस्त हुई परीक्षा एवं लंबित परीक्षायें कब तक संपादित कराई जायेगी? निश्चित समयावधि बतायें। (घ) क्या उपरोक्त परिस्थितियों के लिये वहां कार्यरत अकुशल, गैर तकनीकी, पदों के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो कब तक इसका निराकरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
अनुकंपा नियुक्ति एवं वेतनमान विसंगति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 152 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कार्यरत पंचायत सचिवों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन के द्वारा कब-कब? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते हुये कितने पात्र आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन कब तक उक्त आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करेगा? (घ) पंचायत सचिवों की वेतनमान विसंगतियों को कब तक दूर किया जावेगा तथा सचिवों को सातवां वेतनमान का निर्धारण कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर के पालन अनुसार पद रिक्त नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 19 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के विधान सभा क्षेत्र हटा की जनपद पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कितनी सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई? सड़कवार, राशिवार, ग्रामवार, लम्बाई सहित कार्य एजेंसीवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे। साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर सड़क स्वीकृति के शासन के क्या निर्देश हैं, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे। (ख) उक्त वर्षों में स्वीकृत मार्गों की भौतिक स्थिति क्या है? क्या मनरेगा अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव जिले से प्रदेश स्तर पर भेजे जाते हैं? यदि हाँ, तो नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे कि किस नियम के तहत प्रस्ताव भेजे जाते हैं? यदि जिला स्तर से स्वीकृति के निर्देश हैं तो जिला स्तर से ही मनरेगा अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति क्यों प्रदाय नहीं की जाती। वर्तमान में 18 सड़कों के प्रस्ताव जिला दमोह से आयुक्त मनरेगा अंतर्गत प्रेषित किये गये हैं, स्वीकृति कब तक करायी जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले के विधान सभा क्षेत्र हटा की जनपद पंचायतों हटा व पटेरा अन्तर्गत मनरेगा योजना से वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कुल 52 सुदूर सडकें स्वीकृत की गई सड़कवार, राशिवार, ग्रामवार, लम्बाई सहित कार्य एजेन्सीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे-टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं हैं) हेतु ''सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क'' उपयोजना के निर्देश पत्र क्र. 9581, दिनांक 17.12.2013 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) मनरेगा अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव जिले से प्रदेश स्तर पर नहीं भेजे जाते हैं। सामग्री मूलक सड़कों के कार्य अधिक संख्या में लिये जाने से सामग्री अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण ग्रेवल सड़कों की संख्या 100 से ऊपर होने पर नवीन ग्रेवल सड़क एवं पुलिया लेने में विशेष सर्तकता रखे जाने के निर्देश जिलों को परिषद के पत्र क्र. 1799, दिनांक 23.07.2021 द्वारा दिये गये हैं। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। साथ ही पत्र क्र. 5518, दिनांक 25.10.2021 के द्वारा विगत वर्षों के अपूर्ण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार नये कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी जिलों को दिये गये हैं। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जिले द्वारा आयुक्त मनरेगा को प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिन पर निर्देशों के अनुरूप जिले द्वारा ही कार्यवाही की जाना है।
भाग-2
नियम 46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
मंडी
सचिव के
विरूद्ध
कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 1 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 107, दिनांक 21.09.2020 के संदर्भ में बतावें कि अपर संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ने सचिव मंडी कटनी को पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/47/कटनी 1361, दिनांक 18.02.2019 लिखा था, जिसकी पुष्टि तत्कालीन प्रबंध संचालक एवं वर्तमान प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र क्रमांक 588/पी.एस.फूड/2020 दिनांक 14.09.2020 को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को लिखकर दिनांक 18.2.2019 के पत्र की पुष्टि की है। (ख) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो अधिनियम के विरूद्ध लिखे गये पत्र को कब तक वापस लिया जावेगा तथा अधिनियम प्रावधानों के विरूद्ध पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन को प्राप्त होने वाले लगभग 25 करोड़ रूपया नि:शुल्क की आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए तत्कालीन प्रबंध संचालक के विरूद्ध शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? (ग) तत्कालीन प्रबंध संचालक ने यदि नियम विरूद्ध कोई पत्र जारी किया था तो वर्तमान प्रबंध संचालक ने तत्कालीन संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलपुर ने प्रबंध संचालक को पत्र क्रमांक/जे.बी.-4/बैठक प्रस्ताव/2021/1982 दिनांक 02.09.2021 लिखकर प्रश्नांश (ख) के उल्लेखित पत्र पुनर्विचार करना प्रस्तावित किया था? यदि हाँ, तो एक वर्ष गुजरने के बाद भी क्यों विचार नहीं किया गया? कब तक विचार किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बताएं। (घ) प्रश्न दिनांक तक दाल मिलों पर बकाया निराश्रित शुल्क वसूली की क्या कार्यवाही की गई? दाल मिलों के क्रय विक्रय रोक कर किश्तों में राशि वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कब तक करेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनांक 07.12.2021 से प्रश्नागत विषय में पूर्व के सभी निर्देश/पत्रों को अधिक्रमित करते हुए समस्त मंडी सचिवों को म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32 में नवीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसके नवीकरण करने में निर्धारित प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। मंडी समिति कटनी में निराश्रित शुल्क वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से आर्थिक क्षति होने की स्थिति नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार विषयान्तर्गत मामले का निराकरण किया जा चुका है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा दाल मिलों से रूपये 1,59,96,075/- निराश्रित शुल्क वसूल किया गया है तथा अद्यतन स्थिति मे बकाया पाया गया निराश्रित शुल्क जमा कराने के लिये संबंधित फर्मों को सूचना-पत्र जारी कर वसूली हेतु प्रयासरत हैं। साथ ही शेष वर्षों के अभिलेखों का परीक्षण कर बकाया निराश्रित शुल्क के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त परिस्थिति में निराश्रित शुल्क वसूली हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 5 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने आवास स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत आवासों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची प्रदाय करें? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी या ब्लॉक समन्वयक या शाखा प्रभारी पर कोई कार्यवाही की गई हो तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 8 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को सातवां वेतनमान तथा सम्भागीय कार्यालयों में पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को छटवाँ वेतनमान दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है? सम्भागीय कार्यालयों में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को सातवाँ वेतनमान एवं महँगाई भत्ता की किस्त एवं 5 जून, 2018 के परिपत्र क्रमांक सी-5/2/2018/1/3 की कंडिका क्रमांक 1.14.3, 1.14.2, 1.14.4 को सम्भागीय कार्यालय में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? कारण बताएं तथा कब तक दिया जावेगा? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 771 दिनांक 14.10.2020 पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? समय-सीमा में प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न करने के लिए कौन दोषी है एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय में नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5/2/2018/1/3,5 जून 2018 के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है एवं मण्डल मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अन्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर जो की नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं हैं। उन्हें छटवें वेतनमान के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 771 दिनांक 14.10.2020 के संबंध में माननीय विजय राघवेन्द्र सिंह, विधायक महोदय को मण्डल के पत्र क्रमांक 4301, दिनांक 08.12.2020 द्वारा स्थिति से अवगत कराया गया है।
स्कूलों का स्तर उन्नयन एवं शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 12 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूलों के स्तर उन्नयन की क्या योजना एवं मापदण्ड हैं एवं विधान सभा क्षेत्र चांचौड़ा के स्कूलों के उन्नयन के प्रस्तावों की क्या स्थिति है? (ख) आदिवासी बाहुल्य स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में प्राथमिक से माध्यमिक शाला में उन्नयन की परिभाषा निम्नानुसार है - यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर 3 कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन की सुविधा उपबंध करेगी। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कमी को दूर करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, पलायन छात्रावास एवं छात्रवार समीक्षा एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साईकिल, मध्यान्ह भोजन, पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि प्रोत्साहनकारी योजनाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है, रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है।
खेल प्रतियोगिता के आयोजन व फुटबाल प्रतियोगिता हेतु सहयोग राशि का प्रदाय
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( क्र. 33 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने व उनका उत्साहवर्धन करने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा विधायक कप का आयोजन किया जाता था? यदि हाँ, तो वर्तमान में विधायक कप का आयोजन विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है? क्या कारण है? क्या पूर्व की तरह विधायक कप के अन्तर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभाग द्वारा पुनः प्रारंभ कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से प्रारंभ कराया जायेगा? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर-जनवरी) में नगर चांदामेटा पंकज स्टेडियम में न्यू ब्लेक डायमण्ड ऑल इंडिया फुटबाल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सहयोग राशि प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री महोदया जी को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/946 दिनांक 06.11.2021 तथा विभाग संचालक महोदय को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/945 दिनांक 06.11.2021 पत्र प्रेषित किये गये हैं? इन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? प्रतियोगिता के आयोजन हेतु कब तक सहयोग राशि प्रदान कर दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। कोविड-19 से शासन के वित्तीय संसाधन सीमित हुए हैं, इस कारण विधायक कप का आयोजन नहीं कराया जा रहा है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही आयोजन किया जाना संभव हो सकेगा। आयोजन की निश्चित तिथि बताई जाना सम्भव नहीं है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों के संदर्भ में खेल संचालनालयीन पत्र क्र. 6500-01, दिनांक 17.11.2021 द्वारा अध्यक्ष, न्यू ब्लैक डायमण्ड ऑल इण्डिया फुटबॉल टूर्नामेन्ट आयोजन समिति को निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज/जानकारी के साथ आवेदन करने हेतु लेख किया गया है। ‘अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम 2019’ में प्रतियोगिता आयोजन उपरान्त राशि प्रदान करने का प्रावधान है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 34 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है वर्तमान में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में सहा. शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं को बारह वर्ष, चौबीस वर्ष, तीस वर्ष की सीनियरटी होने के बाद भी उन्हे पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, क्यों? दिसम्बर 2021 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 से शिक्षकों की मांग कर रहे शिक्षक संगठनों को वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पदनाम देने की घोषणा की गई थी उसे अब तक क्यों लागू नहीं किया गया है? (ग) क्या प्रदेश में हजारों शिक्षक जिन पदों पर प्रारंभ में ज्वाइन हुए है, अन्त तक उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे है, उन्हें पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिल सका है? क्या शासन उक्त समस्या का समाधान करेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी. राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) उच्च पदों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2016 के पूर्व तक पदोन्नति की कार्यवाही होती रही है। अत: पदोन्नति न प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त उत्तरांश (क) अनुसार पदोन्नति वांछित है। उत्तरांश (क) के अनुसार।
ग्वालियर चम्बल सम्भाग के खाद आवंटन की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( क्र. 37 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले के किसानों को रबी फसल वर्ष 2021 हेतु आवश्यकता अनुसार 24 नबम्वर 2021 तक डी.ए.पी., यूरिया रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? (ख) ग्वालियर जिले में कितना यूरिया, डी.ए.पी. रासायनिक निजी खाद विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या यह भी सही है कि जितनी आवश्यकता किसानों को थी उतनी मात्रा में डी.ए.पी. यूरिया उपलब्ध नहीं हो सका है जिससे किसानों द्वारा प्रदर्शन सड़कों पर जाम, अधिकारियों को ज्ञापन दिये गये हैं? रबी फसल की बोनी का समय समाप्त होने पर है लेकिन खाद की समस्या जस की तस बनी हुई है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है? शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी फसल वर्ष 2021 हेतु 24 नवम्बर 2021 तक किसानों की आवश्यकता अनुसार डी.ए.पी. एवं यूरिया रासायनिक खाद उपलब्ध कराये गये हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्वालियर जिले में रबी वर्ष 2021-22 में दिनांक 24.11.2021 तक डी.ए.पी. 18512 मेट्रिक टन तथा यूरिया 14459 मेट्रिक टन किसानों को उपलब्ध कराया गया है। आपूर्ति निरंतर जारी है। जिले में किसानों द्वारा प्रदर्शन एवं सड़कों पर जाम जैसी स्थिति कोई निर्मित नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( क्र. 45 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत छतरपुर जिले के कितने किसानों को कर्ज माफी हेतु चुना गया? कितनी राशि माफ की जानी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या सभी किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कितने किसान एवं कितनी राशि शेष है? (ग) क्या शासन उक्त योजना को बंद कर रही है? यदि हाँ, तो छतरपुर जिले के जिन किसानों का ऋण माफ हुआ एवं जिनका ऋण माफ नहीं हुआ उन पर क्या नीति अपनाएगी? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो शेष किसानों का ऋण कब तक माफ किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत वर्ग अनुसार पदस्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 46 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडी अधिनियम के अनुसार प्रदेश में संभागीय अधिकारियों एवं कृषि उपज मंडी समितियों में सचिवों की पदस्थापना की गई है? (ख) यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि हाँ, तो संभागीय स्तर पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी वर्ग सहित देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत 07 आंचलिक कार्यालयों एवं 13 तकनीकी संभाग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जबलपुर जिले के खेल स्टेडियमों का रख-रखाव
[खेल एवं युवा कल्याण]
10. ( क्र. 47 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि लाखों की लागत से बनाये गये स्टेडियम रख-रखाव न होने के कारण जर्जर हो रहे हैं एवं ग्राउण्डमेन/चौकीदार नहीं रखे गये हैं? (ख) क्या स्टेडियमों की देखरेख एवं रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा व्यवस्थायें की जावेगी? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। स्टेडियम में रखे गये ग्राउण्डमेन/चौकीदार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नोत्तर (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 52 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत राज संचालनालय के आदेश पत्र क्रमांक/प.रा./एफ-2-36/2018/1873 भोपाल दिनांक 09.02.2018 एवं आदेश पत्र क्रमांक/प.रा./आर-2-66/2018/13486 भोपाल दिनांक 12.09.2018 के आधार पर परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग मद) एवं योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति क्षेत्र की ग्राम पंचायत रावनवाड़ा, खसवाड़ा, दमुआ, जाटाछापर, अंबाड़ा व मनियाखापा में प्रदान की गई थी, उक्त ग्राम पंचायतों में से किन-किन ग्राम पंचायत को प्रथम किश्त और द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ग्राम पंचायतों को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने का क्या कारण है? द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान पंचायतों को कब तक कर दिया जायेगा? (ग) सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में मेरे श्रीमान संचालक महोदय पंचायतीराज संचालनालय भोपाल को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127 /2020/267 दिनांक 15.07.2020 तथा अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/661 दिनांक 25.08.2021 एवं अनुस्मरण 02 पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/ (2021/1017) दिनांक 22.11.2021 पत्र प्रेषित किये गये है? उन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत जाटाछापर, दमुआ एवं रावनवाड़ा (जरगल) को प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है, ग्राम पंचायत अंबाडा, मनियाखापा एवं खसवाड़ा को द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। (ख) सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत खंसवाड़ा की द्वितीय किश्त का मांग पत्र अप्राप्त है, संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521 दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार संचालनालय स्तर पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में बजट अभाव के कारण जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा 15वां वित्त आयोग मद की राशि से सामुदायिक भवन अंबाड़ा एवं मनियाखापा को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जाना है, तदनुक्रम में जनपद पंचायत परासिया की पूरक कार्ययोजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हाँ। प्रश्नाधीन पत्रों में उल्लेखित सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत खसवाड़ा का मांग पत्र अप्राप्त है, सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत दमुआ की द्वितीय किश्त राशि दिनांक 23.06.2021 को जिला पंचायत छिंदवाड़ा को जारी की गई है, सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत अंबाड़ा एवं मनियाखापा को पूर्ण कराने हेतु उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही जनपद पंचायत परासिया द्वारा की जाना है, संचालनालय स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जाना है।
हाई स्कूल भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 54 ) श्री विष्णु खत्री : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय हाई स्कूल है जहां कक्षाएं तो संचालित हैं किन्तु उनके स्वयं के भवन नहीं है? ऐसी शालाओं के नाम व पते बतायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन शासकीय हाई स्कूलों जिसमें हाई स्कूल मजीदगढ़, बाक्सी, कढैयाचवंर, नलखेड़ा, हिरनखेडी के लिये विभाग की ओर से भवनों के निर्माण हेतु कोई विभागीय कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भवन निर्माण की योजना बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
बैरसिया में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
13. ( क्र. 55 ) श्री विष्णु खत्री : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना के लिये शासन के क्या मापदण्ड हैं? (ख) बैरसिया विधानसभा 149 अंतर्गत एक भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने के कारण ग्रामीण छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु 50 किलोमीटर चलकर भोपाल आना-जाना पड़ता है, जिससे गरीब वर्ग के छात्रों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या शासन बैरसिया में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने का इरादा रखता है? (ग) यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें एवं भविष्य में इस तकनीकी शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिये शासन की क्या कार्य योजना है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) विभागीय नीति 2012 संशोधित 26 सितम्बर 2014 के अनुसार प्रत्येक जिले में 01 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की योजना है। भोपाल जिले में शासकीय क्षेत्र में 03 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश प्रतिशत विगत चार वर्षों से निरंतर गिर रहा है। अत: नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने की योजना नहीं है।
अनुदान देयकों का नियम विरूद्ध एवं अनुचित तरीके से भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
14. ( क्र. 66 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह सितम्बर 2021 में तत्कालीन प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास टीकमगढ़ द्वारा प्रभार ग्रहण करते ही दिनांक 23.09.2021 से अनुदान देयकों का भुगतान उचित माध्यम से न करते हुये सीधे तौर पर किया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या दिनांक 23.09.2021 को समायोजन/भुगतान किये गये अनुदान देयक सहायक संचालक कृषि/सत्यापन प्रभारी अधिकारी की सहमति के बिना ही स्वयं की स्वार्थ पूर्ति हेतु तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक द्वारा अनुचित तरीके से सीधे तौर पर देयक पारित किये गये है? दिनांक 23.09.2021 से 30.09.2021 तक भुगतान/समायोजित सभी प्रकार के देयकों की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या अवधि (दिनांक 13.09.2021 से 13.11.2021 तक) की विस्तृत जांच, एक समिति गठित कर कब तक कराई जावेगी तथा दोषी पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। दिनांक 23.09.2021 से 30.09.2021 तक के भुगतान/समायोजन के देयक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंच/सरपंच के मानदेय का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 70 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिये जनपद पंचायतों को योजना क्रमांक 6299 में ग्राम पंचायतों के पंच / सरपंच के मानदेय हेतु किस-किस दिनांक को वित्त विभाग से कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 का तथा किस-किस पंचायत में अप्रैल 21 से सितम्बर 21 के पंच/सरपंच के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है? कारण सहित सूची देवें। (ग) सैलाना विधान सभा क्षेत्र की किस-किस पंचायत में वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिये मांग संख्या 62 के योजना क्रमांक 6299 (0103) के तहत प्राप्त राशि को दूसरे मद में खर्च कर दिया गया? अन्य मद में खर्च करने का कारण पंचायत अनुसार बतावें तथा जानकारी दें कि यह किस नियम के तहत किया गया? (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत सैलाना तथा जनपद पंचायत बाजना में पंच/सरपंच को अप्रैल 2020 से सितम्बर 2021 तक 18 माह का वेतन भुगतान हेतु कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई तथा भुगतान किस-किस दिनांक को किस-किस माह का किया गया? राशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान नहीं किया गया तो कारण बतावें। उक्त राशि का उपयोग किस मद में किस नियम से किया गया है? राशि का उपयोग नियम विरूद्ध किया गया तो दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) योजना क्रमांक-6299 से पंच/सरपंच के मानदेय के प्रयोजन हेतु वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं होता है। वित्त विभाग से योजना क्रमांक-6299 के अंतर्गत विभाग को प्राप्त आवंटन से विभाग द्वारा पंच/सरपंच के मानदेय के भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विभाग द्वारा जनपद पंचायतों को योजना क्रमांक-6299 से ग्राम पंचायत के पंच/सरपंच के मानदेय हेतु जारी आवंटन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। नियम विरूद्ध राशि का उपयोग करने वाले दोषी अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण हेतु जारी राशि
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 80 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा अलीराजपुर जिले की माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए राशि दी गई थी? यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई थी? (ख) क्या उपरोक्त जिले माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए दी गई राशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए न करके सामान खरीदने के लिए किया गया? (ग) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अलीराजपुर जिले की 257 माध्यमिक शालाओं को रू. 9000/- प्रति शाला के मान से कुल राशि रू. 2313000/- (तेईस लाख तेरह हजार रूपये मात्र) दी गई थी। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राशि दी गई थी। (ख) जी नहीं। (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 81 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में कुल कितने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं? (ख) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? (ग) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? (घ) जिन स्कूलों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अलीराजपुर जिले में कुल 1936 प्राथमिक और 372 माध्यमिक स्कूल है। (ख) उपरोक्त में से 226 शालाओं में बिजली कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है। (ग) उपरोक्त में से ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनमें पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। (घ) विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन विहीन शालाओं में विद्युतीकरण कार्य म.प्र.विद्युत मण्डल के माध्यम से कराया जा रहा है।
अध्यापक /शिक्षक संवर्ग की समस्याओं का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 91 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग मे से वर्ष 2018 में नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर कुल कितने कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था? क्या सभी को लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो उसमें से कितने कर्मचारियों को लाभ दिया गया एवं कितने कर्मचारियों को दिया जाना शेष हैं विलम्ब का क्या कारण है एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है शेष कर्मचारियों को कब तक क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा? (ख) इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन दिये जाने हेतु क्या नियम है? क्या अध्यापक/शिक्षक संवर्ग संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार के समक्ष समय -समय पर ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई? उक्त संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उक्त बिन्दु/मांग पर प्रदेश सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें तथा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने संबंधी आदेश निर्देश जारी करने बाबत कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी दिये जाने के संबंध में नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। शासन आदेश दिनांक 25.05.2011 एवं दिनांक 27.07.2019 के अनुक्रम में ज्ञापन पत्रों के संदर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरकारी स्कूलों में घट रही छात्र संख्या
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 92 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी तथा वर्ष 2020-21 में संख्या कितनी है? वर्ष 2010-11 से वर्ष 2020-21 तक वर्षवार जानकारी बतायें। इन 10 वर्षों में छात्रों के ड्रेस, किताबें एवं मध्यान्ह भोजन आदि पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बतायें। (ख) ग्वालियर जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2010-2011 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कमी हुई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ग) यदि हाँ, तो इन दस वर्षों में लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी शासकीय स्कूलों में पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है? उक्त आई कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। ग्वालियर जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 88724 बच्चों की कमी है। (ग) शासकीय स्कूलों में नामांकन में कमी का कारण आर.टी.ई. अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, चाईल्ड पापुलेशन में गिरावट तथा एस.एस.एस.एम.आईडी के माध्यम से डेटा का शुद्धिकरण बच्चों की नामांकन में कमी के मुख्य कारण है। कमी को दूर करने हेतु समस्त छात्रों की चाईल्ड वाईस ट्रेकिंग की जा रही है। नवप्रवेश प्रबंधन, कक्षान्तरण एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए पृथक-पृथक माड्यूल तैयार कर छात्रवार समीक्षा की जा रही है, जिसमें 06 से 14 आयु वर्ग के समस्त छात्रों का शाला में नामांकन सुनिश्चित हो सके।
मनरेगा के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 95 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के जनपद पंचायत भितरवार एवं जनपद पंचायत घाटीगाँव के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना में कितने सामुदायिक मूलक निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम,निर्माण कार्य का स्थान,ग्राम,ग्राम पंचायत का नाम, प्रश्न दिनांक तक व्यय राशि तथा किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया हैं? उक्त निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक स्थिति क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है? क्या निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? यदि नहीं, तो 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं? इन शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जाँचकर्ता कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद तथा जाँच में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। (ग) जनपद पंचायत भितरवार एवं जनपद पंचायत घाटीगाँव में 1 नवम्बर 2021 की स्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मनरेगा योजना में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम पद तथा वर्तमान पद पर किस दिनांक से पदस्थ हैं उनका कार्यक्षेत्र सहित जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - स अनुसार है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 100 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्या निर्देश हैं, उसकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में निवाड़ी जिले में अध्यापक संवर्ग के किन-किन के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) क्या निवाड़ी जिले के स्थापना व वित्तीय कार्य प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ स्थित जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से किये जा रहे हैं जिस कारण द्वेष भावना से निवाड़ी जिले के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होने से निवाड़ी जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था-4/656 दिनांक 07.06.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को निर्देशित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 5.1 में निम्नतर पद संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षक संशोधन किये जाने संबंधी कार्यवाही है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य लिपिकीय कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं होने से अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों से कार्यालयीन कार्य कराया जा रहा है। निवाड़ी जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्रशासनिक दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कटनी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 104 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या-क्या कार्य किस प्रक्रिया से प्रस्तावित/स्वीकृत किए जाते हैं? कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य किस आवश्यकता के चलते किस-किसके आवेदन/प्रस्ताव पर किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब स्वीकृत किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) कार्यों की प्रशासकीय,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कब-कब प्रदाय की गयी? कार्यों को किन-किन स्थानों पर किस निर्माण एजेंसी/संस्था द्वारा किन-किन तकनीकी अधिकारी के पर्यवेक्षण में कब-कब कराया गया? किए गए कार्यों में कितनी-कितनी राशि किस-किस हेतु व्यय की गयी? कार्यों के स्थल/भौतिक निरीक्षण और कार्यपूर्णता एवं भुगतान के दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या हैं और क्या योजना अनुसार कार्यों की उपयोगिता पूर्ण हो रही हैं? यदि हाँ,तो कैसे? कार्यवार विवरण दीजिये, यदि नहीं, तो कारण बताये। इस पर क्या कार्यवाही की जायेंगी? क्या इन कार्यों के निर्माण एवं उपयोगिता की सक्षम जांच दल से जांच करवायी जायेंगी? यदि हाँ,तो किस प्रकार और कब तक? नहीं,तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गाईड-लाईन अनुसार अलग-अलग घटकवार, विभागवार कार्य किये जाते हैं। योजना की गाईड-लाईन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कटनी जिले में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग कटनी द्वारा बलराम तालाब निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। विगत 03 वर्षों (2018-19, 2019-20 एवं 2020-21) में बलराम तालाब निर्माण के कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में नये निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 के निर्माणाधीन तालाबों का वर्ष 2018-19 में कार्य पूर्ण किये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट द्वारा किया गया है। कार्य पूर्णता एवं भुगतान के दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। व्यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कराये गये बलराम तालाब निर्माण कार्य वर्तमान में भौतिक रूप से सही स्थिति में स्थल पर मौजूद हैं तथा अपनी उपयोगिता पूर्ण कर रहे हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में बलराम तालाब का कोई कार्य नहीं कराया गया है। वर्ष 2017-18 के अपूर्ण कार्यों का वर्ष 2018-19 में कार्य पूर्ण किये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट द्वारा किया गया है।
छात्रों की ड्रेस खरीदी में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 107 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30 सितम्बर, 21 तक एक वर्ष की अवधि में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रदाय करने के लिए कुल कितनी राशि की कितनी ड्रेस खरीदी गई? (ख) क्या छात्रों के लिए ली गई ड्रेस स्व सहायता समूहों से क्रय न करके व्यापारियों से सीधे क्रय की गई? (ग) क्या ड्रेस खरीदी में म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन किया गया है? (घ) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने क्रय की गई ड्रेस की गुणवत्ता घटिया होने की जानकारी स्कूल शिक्षा को दी गई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 30 सितम्बर 2021 तक प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं मे गणवेश प्रदाय हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं महिला बाल एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्व सहायता समूह को राशि रूपये 266622496933/- कुल 11640954 गणवेश प्रदाय हेतु जारी की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) मंत्रि परिषद के निर्णय अनुसार स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश क्रय करने मे म.प्र भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 6 (ब) के तहत व्यवस्था से छूट प्रदान की गई है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जी.आर.एस. एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 112 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के सभी जनपदों में कितने जी.आर.एस., मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन में संविदा सहायक लेखाधिकारी, संविदा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, संविदा उपयंत्री (मनरेगा), लेखापाल के पद पर कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? सम्पूर्ण जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संविदा कर्मियों को नियमित करने की शासन की क्या योजना है? इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावेगा? समय-सीमा बताकर जानकारी बिन्दुवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के समस्त संविदा कर्मियों को मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति व सहायता राशि का क्या प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियमावली उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिए शासन कब तक नियमावली तैयार करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बैतूल जिले की जनपदों में 498 ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा, 10 संविदा सहायक लेखाधिकारी, 10 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी संविदा, 37 उपयंत्री मनरेगा एवं 02 लेखापाल के पद पर पदस्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'' एवं ''ई'' पर हैं। (ख) संविदा कर्मियों को नियमित करने की कोई योजना नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संविदाकर्मियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति एवं सहायता राशि का कोई प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रय पौधों का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
25. ( क्र. 113 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य, प्रसंस्करण विभाग जिला बैतूल को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज, फल-फूल के पौधे कब-कब, कहाँ-कहाँ से, किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि क्रय किये गये? किन-किन कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्थाएं, एजेंसियों ने कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये हैं? इन्हें कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, फल-फूल पौधें का सत्यापन कब-कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को प्रश्नांश (क) अवधि में किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया गया? इसकी जांच सत्यापन कब-कब किसने किया है? विकासखण्डवार जानकारी देंवे। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक योजनाओं की मदवार आवंटित व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार एवं योजनाओं की मदवार लक्ष्य पूर्ति वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) योजनांतर्गत पंजीकृत हितग्राही किसानों को प्रश्नांश (क) अवधि में योजना प्रावधान अनुसार अनुदान के रूप में घरेलु बागवानी योजनांतर्गत चयनित बी.पी.एल. हितग्राहियों को रूपये 75/- का बीज मिनीकीट मात्रा 200 ग्राम जिसमें लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू, बरबटी, पालक, भिण्डी बीज का नि:शुल्क वितरण वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 एवं 3 में उल्लेखित है। नि:शुल्क बीज वितरण में अनियमितता संबंधी कोई भी प्रकरण प्रकाश में न आने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत, लंबित एवं शेष कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 115 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत भवन, सुदूर सड़क, तालाब निर्माण की स्वीकृत राशि और मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय राशि और भुगतान हेतु लंबित राशि की जानकारी दें? (ख) बजट के अभाव लंबित कार्यों को कब तक पूरा किया जायेगा? (ग) जनपद पंचायतवार शेष बची सुदूर सड़कों एवं तालाबों के प्राक्कलन बनाकर कब तक स्वीकृत करायेंगे? (घ) जुन्नारदेव एवं तामिया ब्लॉक में वर्ष 2021-22 में शेष हितग्राहियों को हितग्राही मूलक तालाब एवं कुएं कब तक स्वीकृत करायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जुन्नारदेव विधानसभा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत भवन, सुदूर सड़क एवं तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत कुल राशि रू 4062.07 लाख, मजदूरी पर व्यय राशि रू 1176.91 लाख एवं सामग्री पर व्यय राशि रू. 741.33 लाख और भुगतान हेतु लंबित राशि रू 81.42 लाख है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जुन्नारदेव विधानसभा के विकासखण्ड जामई एवं तामिया अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बजट के अभाव में कोई भी कार्य लंबित नहीं है। (ग) जुन्नारदेव विधानसभा के विकासखण्ड जामई एवं तामिया अंतर्गत ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव के आधार पर सुदूर सड़कों एवं तालाबों के प्राक्कलन बनाकर कार्य स्वीकृत कराये जा रहे है। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा के विकासखण्ड जामई एवं तामिया में वर्ष 2021-22 में शेष हितग्राहियों हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता क्रम अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर हितग्राहीमूलक तालाब या कुएं स्वीकृत किये जा रहे है।
विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में तकनीकी एवं कौशल विकास संबंधी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
27. ( क्र. 116 ) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जुन्नारदेव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधानसभा में युवाओं को रोजगार के लिये किन-किन बैंकों से अप्रैल 2021 से आज दिनांक तक प्रकरण भेजे गये और उनमें से कितने प्रकरण स्वीकृत होकर उनको राशि स्वीकृत हुई? (ख) क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवा रोजगार के लिये विगत वर्षों में युवाओं को ऋण देने के लिये योजनाऐं तो बनाई किंतु वास्तव में धरातल पर युवाओं को बैंकों से कोई ऋण नहीं मिला और हजारों संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? (ग) क्या जुन्नारदेव विधानसभा में दो विकासखण्ड जुन्नारदेव एवं तामिया में तकनीकी शिक्षा हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक स्वीकृत करेगें? अगर हाँ, तो कब तक? (घ) छिन्दवाड़ा जिलें में कितने प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र स्वीकृत हुये एवं निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितना व्यय हुआ? क्या जिला छिन्दवाड़ा में चारों प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र बंद पड़े है? अगर हाँ, तो इसे कब तक स्वीकृत करेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 120 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जम्बार अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.11.2021 तक की स्थिति में मनरेगा योजना के माध्यम से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में ग्राम पंचायत जम्बार अंतर्गत सभी ग्रामों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के एस्टीमेट व तकनीकी स्वीकृति अनुसार स्वीकृत राशि के साथ ही कार्यपूर्णता सहित वर्षवार, कार्यवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत विदिशा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत जम्बार में वर्ष 2019-20 से 30.11.2021 तक की स्थिति में मनरेगा योजना अन्तर्गत 102 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
विदिशा जिला अंतर्गत स्वीकृत गौशालाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 122 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों में विभिन्न ग्रामों में कितनी गौशाला भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? वर्षवार, ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी बतावें। (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत गौशालाओं भवन निर्माण कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने कार्य अप्रारंभ अवस्था में है। गौशालावार जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत गौशालाओं में कितनी गौशालाओं का शुभारंभ किया गया एवं कितनी गौशालायें ऐसी है जो भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण संचालित नहीं की जा रही कारण सहित जानकारी दें एवं कब गौशालाओं में सुविधायें उपलब्ध कराई जाकर विधिवत संचालन किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विदिशा जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों में विभिन्न ग्रामों में 145 गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) स्वीकृत किये गये। वर्षवार, ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में 145 स्वीकृत गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) में 50 कार्य पूर्ण एवं 95 कार्य प्रगतिरत तथा कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। शेष जानकारी उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में 50 गौशाला परियोजनाओं (सामुदायिक केटल शेड) का शुभारंभ किया गया है। शेष 95 गौशाला परियोजनाओं (सामुदायिक केटल शेड) के कार्य प्रगतिरत होने से संचालित नहीं की जा रही है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
ग्रामीण मार्गों के मरम्मत कार्य की लंबित स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 123 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/निर्माण/कि.स.नि./मंडी बोर्ड/ग्रा.स./2020-21/1630 भोपाल दिनांक 25.01.2021 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित ग्रामीण सड़कें मरम्मत कार्य हेतु हस्तांतरित की गई तथा प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 173 दिनांक 09 अगस्त 2021 के उत्तर अनुसार 315.00 करोड़ अग्रिम के रूप में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रदाय किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त महत्वपूर्ण किसान हितैषी ग्रामीण मार्गों के मरम्मत कार्य की स्वीकृतियां कब तक जारी की जाकर कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा? बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्राधिकरण को प्रश्नांकित पत्र के माध्यम से सड़के हस्तांतरित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 3898 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से मंडी बोर्ड से आवंटन उपलब्धता के अभाव में उक्त प्रस्ताव मान्य नहीं किया गया। किसान सड़क निधि से प्राधिकरण को वर्ष 2019-20 में रूपये 200 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु प्राप्त हुई थी। इसके उपरांत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल रूपये 115 करोड़ मंडी निधि अंतर्गत मार्गों के निर्माण हेतु प्राप्त हुये थे। वर्तमान में रूपये 252 करोड़ राशि संधारण हेतु एवं रूपये 85 करोड़ राशि मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त होना शेष है। उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृतियां जारी नहीं की गई क्योंकि किसान सड़क निधी से निर्मित ग्रामीण सड़कों के संधारण हेतु राशि प्राप्त नहीं हुई। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय हाई स्कूल में विद्युत व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 124 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 5319 दिनांक 17.03.2021 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार विद्युत व्यवस्था विहीन शासकीय हाई स्कूल तिन्दोनिया में विद्युत व्यवस्था हेतु आवश्यक राशि का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है? यदि हाँ, तो राशि आवंटन आदेश की प्रति सहित बतावें कि उक्त हाई स्कूल में प्रश्न दिनांक तक विद्युत व्यवस्था करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध आवंटन अनुसार कब तक उक्त हाई स्कूल में विद्युत व्यवस्था करा दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, आवंटन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, विद्युत व्यवस्था हेतु जारी आवंटन बिल क्रमांक 187 दिनांक 22.03.2021 को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसे कोषालय द्वारा तत्समय पारित नहीं किया गया, जिससे संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को भुगतान नहीं हो सका, जिसके कारण प्रश्नाधीन स्कूल में विद्युत व्यवस्था नहीं हो सकी। (ख) संबंधित हाई स्कूल में विद्युत व्यवस्था हेतु पुनः आवंटन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ भवन/बी/06/ विद्युतीकरण/2021/ 336-37 दिनांक 08.12.2021 द्वारा जारी कर दिया गया है। विद्युत व्यवस्था संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित विद्युत कंपनी द्वारा की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पदपूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 127 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के कुल कितने पद स्वीकृत है? स्वीकृत पद की तुलना में वर्तमान में कुल कितने पदों पर कर्मचारी पदस्थ है? वर्तमान में कुल कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद रिक्त है? (ख) वर्तमान में रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है तथा कब तक उपरोक्त वर्णित पदों पर पदपूर्ति की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) पंचायत समन्वय अधिकारियों के रिक्त पदों की 20 प्रतिशत पूर्ति पंचायत सचिवों की पदोन्नति से भरे जाने है, वर्तमान में पदोन्नति पर रोक होने से पदपूर्ति किया जाना संभव नहीं है एवं पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिबंधित है तथा वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजनान्तर्गत खेत सड़क कार्य की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 128 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगांव विधानसभा अन्तर्गत वर्ष 2020-21 कुल कितनी संख्या मे मनरेगा योजनान्तर्गत खेत सड़क की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत में प्राप्त हुए है? कृपया प्राप्त प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करावे। उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या वर्तमान तक कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है? हाँ, तो क्या कारण है? कृपया लंबित प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करावें तथा इनकी स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी? प्रश्नकर्ता द्वारा खेत सड़क मार्गों की स्वीकृति हेतु कितने पत्र जारी किये गये है? उक्त पत्र में कितने कार्यों का वर्णन था? उसमें से कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा वर्तमान तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : भीकनगाँव विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजनांतर्गत कुल 130 सड़क के प्रस्ताव जिला पंचायत में प्राप्त हुए हैं, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। 66 सुदूर ग्रेवल सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत। 24 कार्यों के स्थल अनुपयुक्त पाये गये। मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के जिला स्तर पर संधारण की बाध्यता होने एवं जनपद स्तर पर अत्यधिक सड़क के कार्य प्रगतिरत होने से शेष प्रस्तावों पर स्वीकृति की कार्यवाही शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 5 पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिसमें 32 सड़क की सूची है जिनमें से 3 कार्य स्वीकृत किये गये। जिला खरगौन में एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद पर लंबित भुगतान को शामिल करते हुए लगभग 48.5% व्यय होना संभावित है, जबकि वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास से भी कम समयावधि शेष है। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत शेष प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी।
कृषकों की वार्षिक आय में वृद्धि संबंधी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 131 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों की वार्षिक आय में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही हैं? कृपया 2014 से 2020 तक की जानकारी बतावें। (ख) प्रदेश में 2014 से 2020 तक वर्षानुसार कृषक तथा खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत कुल आबादी के मान समतुल्य बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग का मुख्य कार्य कृषि फसलों का उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि एवं प्रचार-प्रसार करना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कृषकों की आय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग से संबंधित नहीं है।
मनावर-गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
35. ( क्र. 135 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर-गंधवानी तहसील में प्रदूषणकारी-उद्योग अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को निस्तार-पत्रक एवं ग्रामसभा की भूमि, सरकारी भूमि किस नियम के तहत आवंटित की गई? सरकारी भूमियों एवं आदिवासी भूमियों के आवंटन में संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) एवं ग्रामसभा की भूमिका की अवमानना किए जाने का विधिसम्मत कारण बतावें। (ख) अल्ट्राटेक द्वारा प्लास्टिक पॉलीथिन, हॉस्पिटल-किटनाशक रॉ-मटेरियल, फैक्ट्री-वेस्टेज जैसे 200 टन जहरीला कचरा किस नियम के तहत किसकी निगरानी में प्रतिदिन मनावर क्षेत्र में डंप/निष्पादित किया जाता है? अल्ट्राटेक को कितने मानक का कितना जहरीला धुंआ/फाग, कितना कचरा किस-किस समय उत्सर्जित करने, डंप/निष्पादित करने की अनुमति किस नियम किस विभाग/संस्था द्वारा दी गई है? नियम विरूद्ध होने पर क्या-क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? (ग) अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जमीन देने वाले समस्त निजी भूमिधारकों को प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी, प्रत्येक को मकान, उच्च गुणवत्ता की फ्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों नहीं दिया गया? (घ) अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की निजी एवं कांट्रेक्टबेस्ड ट्राले, भारी वाहन, मशीन इत्यादि के परिवहन-संचालन के लिए क्या नियम है? किस नियम के तहत कंपनी के ट्राले, भारी वाहन प्रतिदिन 24 घंटा चलते हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्कूलों-छात्रावासों में निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 136 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मनावर में किन-किन स्कूलों-छात्रावासों में पेयजल, स्मार्ट-क्लासेज, लाईट, टायलेट एवं बाउंड्रीवाल है, किन-किन स्कूलों में नहीं है, कारण सहित शासकीय-गैर शासकीय सूची उपलब्ध कराएं। (ख) विधान सभा क्षेत्र मनावर में किन-किन स्कूलों-छात्रावासों में नलजल, टायलेट इत्यादि निर्माण कार्य मानक-विरूद्ध होने की शिकायत मिली? समस्त शासकीय स्कूलों के निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन की छायाप्रति बतायें। स्कूलों-छात्रावासों की समस्त-सामग्री एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के क्या नियम है? किन स्कूलों-छात्रावासों में निर्माणाधीन-कार्यों की गुणवत्ता-जांच किस दिनांक को किसके द्वारा की गई? स्कूल-छात्रावास-वार ब्यौरा बतावें? (ग) वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक अतिरिक्त कक्ष-निर्माण, खेल-सामग्री, गणवेश इत्यादि के लिए कितना राशि आवंटन हुआ, किन-किन एजेंसियों द्वरा राशि खर्च की गई। (घ) गणवेश कपड़ों की गुणवत्ता बेहद खराब एवं छात्र/छात्राओं के नाप का नहीं है, खेल सामग्री की गुणवत्ता खराब एवं एक ही एजेंसी से खरीदी की गई, उक्त की कब तक जांचकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी? जांच नहीं की जाएगी तो विधिसम्मत कारण बतावे? (ङ) किन-किन हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्थाई प्रिंसिपल हैं, किनके पास किस स्कूल का प्रभार है? किन-किन स्कूलों में कितने स्थायी शिक्षक, कितने अतिथि शिक्षक हैं, शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? (च) बाकानेर कन्या-हायर-सेकेंडरी स्कूल में एग्रीकल्चर एवं कॉमर्स की पढ़ाई कबतक शुरू की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र मनावर अंतर्गत शासकीय स्कूलों-छात्रावासों में नलजल, टायलेट इत्यादि निर्माण कार्य के मानक विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। टॉयलेट निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा किया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्कूलों, छात्रावास भवनों में नल-जल का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (घ) गणवेश प्रदाय के संबंध में स्व-सहायता समूहों द्वारा गुणवत्ता विहिन व कम/अधिक नाप की गणवेश प्रदाय की जाती है तो शाला प्रबंध समिति ऐसी गणवेशों को अमान्य कर सकेगी तथा स्व-सहायता समूह विहीन गणवेशों को परिवर्तित माप की गणवेश प्रदाय करेगी। खेल समाग्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (च) प्रश्नाधीन स्कूल में एग्रीकल्चर एवं कॉमर्स संकाय स्वीकृत नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को DAP, यूरिया, NPK का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
37. ( क्र. 140 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में इस वर्ष रबी की फसल हेतु खाद (यूरिया व DAP, NPK) की कितनी मांग थी और मांग के विरुद्ध कितना आवंटन ज़िले को प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन में विधानसभावार कौन-कौन सी सोसायटियों को कितना उपलब्ध कराया गया? प्रश्न दिनांक तक तराना विधानसभा कुल कितने किसानों को खाद वितरित की गयी व कितनी शेष है? प्रश्न दिनांक तक के आवंटन, वितरण एवं स्टॉक की पृथक-पृथक सूचियां बतावें? (ख) तराना विधानसभा में कितनी सोसायटियों को कब-कब कितना खाद उपलब्ध कराया गया? किसानों को किये गए खाद वितरण की स्थिति क्या है? कितने किसानों को खाद वितरण किया जाना शेष है? प्रश्न दिनांक से कितने समय में उनकी आपूर्ति की जाएगी? (ग) क्या किसानों को प्रदाय की जाने वाली खाद एवं बीज पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से जीएसटी अथवा अन्य कोई टैक्स वसूलती है? यदि हाँ, तो किसान हित में सरकार टैक्स वसूली में राहत देते हुए जीएसटी समाप्त करने की कार्यवाही होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उज्जैन जिले में इस वर्ष रबी की फसल हेतु यूरिया 66000 मेट्रिक टन, डीएपी 20500 मेट्रिक टन एवं एनपीके 29000 मेट्रिक टन की मांग के विरूद्ध यूरिया 25135 मेट्रिक टन, डीएपी 6030 मेट्रिक टन एवं एनपीके 19657 मेट्रिक टन का आवंटन जिले को प्राप्त हुआ। विधानसभावार सोसायटियों को उपलब्ध कराये गये उर्वरकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। तराना विधानसभा में सहकारी समितियों से कुल 7989 किसानों को खाद वितरित की गई तथा 83.59 मेट्रिक टन यूरिया, 34.35 मेट्रिक टन डीएपी एवं 27.75 मेट्रिक टन एनपीके शेष है। प्रश्न दिनांक तक के आवंटन वितरण एवं स्टॉक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) तराना विधानसभा में सहकारी समितियों को उपलब्ध कराये गये उर्वरकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। उर्वरक वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। किसानों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उठाव किया जाता है अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उर्वरकों पर जीएसटी का प्रावधान है परंतु बीज पर जीएसटी लागू नहीं है। उर्वरकों पर जीएसटी समाप्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
सुदूर सड़क निर्माण स्वीकृति संबंधी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 144 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए शासन के क्या मापदंड है? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 में कितने सुदूर सड़क मार्गों में कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी सुदुर सड़क निर्माण की गई है? ग्रामवार बतावें? (ग) क्या विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ के ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर सड़क निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की गई है? (घ) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है एवं कितने लंबित है तथा लंबित प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ‘’सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क’’ उपयोजना के निर्देश दिनांक 17.12.2013 को जारी किये गये हैं जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना के तहत संपादित कार्यों हेतु पृथक से राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक 20 सुदूर सड़कें राशि रू. 460.90 लाख की प्राक्कलित लागत के ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासखण्ड सागर में कुल 11 ग्राम पंचायतों में 16 प्रस्ताव तैयार किये गये थे। जिनमें से 07 ग्राम पंचायतों के 07 कार्य प्रगतिरत हैं। एक पंचायत में एक कार्य स्वीकृत एवं 03 ग्राम पंचायतों के 08 कार्यों पर नियमानुसार स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखण्ड राहतगढ़ अंतर्गत कुल 16 ग्राम पंचायतों के 22 प्रस्ताव तैयार किये गये, जिनमें से 08 ग्राम पंचायतों के 08 कार्य प्रगतिरत हैं 04 ग्राम पंचायातों में 04 कार्य स्वीकृत एवं 09 ग्राम पंचायतों के 10 कार्यों पर नियमानुसार स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत उक्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी।
उपयंत्रियों/सहायक यंत्रियों की पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 146 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के आदेश क्रमांक 7047/स्था./ग्रा.यां.से./2021 कटनी दिनांक 03/11/2021 से उपयंत्रियों/सहायक यंत्रियों के प्रभार में आंतरिक संशोधन कर एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो म.प्र. शासन के किस आदेश के तहत् पदस्थापना आदेश जारी किया गया है? शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त आदेश जिले के प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमोदित कराया गया है? यदि हाँ, तो अनुमोदन की प्रति उपलब्ध करावें? यदि हाँ, तो क्या स्थानांतरित अधिकारियों का वेतन पदस्थापना स्थान से आहरित किया जाएगा या पूर्व में पदस्थ स्थान से वेतन जारी होगा? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संबंध में यदि पदस्थापना करने के आदेश नहीं थे तो स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7047/स्था./ ग्रा.यां.से./2021 दिनांक 03/11/2021 शासन निर्देशों के अनुरूप नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। नियमानुसार कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी।
निलंबन, बहाली एवं पदस्थापना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
40. ( क्र. 147 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास होशंगाबाद का फर्जी जाति प्रमाण पत्र शासन स्तर से निरस्त किया गया एवं क्या उन्हें कटनी, हरदा जिला में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था? यदि जांच पूर्ण हो गई है तो जांच प्रतिवेदन एवं निर्णय की प्रतिलिपि देवें? क्या जांच पूर्ण नहीं होने के पूर्व संबंधित को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं आर्थिक लाभ अर्जित कर पहले छिंदवाड़ा एवं वर्तमान में होशंगाबाद जिले में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से पदस्थ किया गया? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो बिना जांच पूर्ण हुए जिले का प्रभार शासन के किस आदेश के तहत किया गया? जबकि प्रश्नांकित अधिकारी की नियुक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है? जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है? लंबित जांच एवं न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण न होने के बावजूद पदस्थापना का कारण बतायें? (ग) यदि प्रश्नांश (क), (ख) में नियम विरूद्ध निलंबन से बहाली एवं जिले में पदस्थापना की गई है तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? संबंधित उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग को विभागीय जांच एवं न्यायालय के प्रकरण निराकरण होने तक जिले के प्रभार से अलग किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई. टेग दिया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
41. ( क्र. 150 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई टैग मिलने के बाद शासन ने बालाघाट जिले मे चिन्नौर चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि नहीं, तो बालाघाट जिले के कृषकों को विषयांकित का लाभ दिलाने की दिशा में शासन क्या करने जा रहा है? (ख) बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई.टैग दिये जाने के दावे का प्रस्ताव कब भेजा गया था? चिन्नौर चावल को जी.आई टेग मिलने से बालाघाट जिले के धान उत्पादक किसानों को होने वाले फायदे की विस्तृत जानकारी बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जिले में चिन्नौर चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है, जो कि जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई.टैग दिये जाने के दावे का प्रस्ताव कृषि महाविद्यालय, वारासिवनी, जिला-बालाघाट द्वारा 03.10.2019 को भेजा गया था। चिन्नौर चावल को जी.आई.टैग मिलने से बालाघाट जिले के धान उत्पादक किसानों को होने वाले लाभ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ख अनुसार है।
कृषि विभाग के अंतर्गत हाईब्रिड बीज का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 153 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में सरसों का हाईब्रिड बीज कितने कृषकों को वितरित किया गया है? (ख) कृषकों को सरसों का हाईब्रिड बीज वितरण किये जाने हेतु शासन के क्या नियम निर्देश है? क्या श्योपुर जिले में सरसों का हाईब्रिड बीज का वितरण कृषकों को शासन के नियम एवं निर्देशानुसार किया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) बीज वितरण का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? (घ) उपसंचालक (कृषि) द्वारा विगत 3 वर्षों में कब-कब, कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों हेतु भ्रमण किया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के माध्यम से सरसों का हाईब्रिड बीज 10,000 कृषकों को वितरण किया गया है। (ख) कृषकों को हाइब्रिड बीज का वितरण किये जाने के हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। विशेष पायलट कार्यक्रम में हाइब्रिड बीज का वितरण, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया गया है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) बीज वितरण के हितग्राही कृषकों तथा उपलब्ध कराई गई बीज की मात्रा का भौतिक सत्यापन मात्र विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र.
158 ) श्री
मुरली मोरवाल
: क्या राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) स्कूल
शिक्षा विभाग
के द्वारा
शिक्षकों एवं सहायक
शिक्षकों के स्थानांतरण
किस नीति के
अनुसार किये
गये है? नियमावली
की प्रति
उपलब्ध
करावें। (ख)
क्या उज्जैन
जिलान्तर्गत
मध्यप्रदेश
शासन के
मान्यता
प्राप्त
कर्मचारी संगठनों
के
पदाधिकारियों
के नियम
विरुद्ध स्थानांतरण
किये गये हैं? यदि
हाँ, तो
उनकी सूची
उपलब्ध
करावें। (ग)
उज्जैन
जिलान्तर्गत
स्थानांतरण
नीति के कारण
जिले में कितने
प्राथमिक
विद्यालय, माध्यमिक
विद्यालय
शिक्षक विहीन
हो गये हैं एवं
कितने
विद्यालय में
एक शिक्षक
कार्यरत है? सूची
उपलब्ध
करावें। (घ)
स्थानांतरण
से शिक्षक
विहीन
विद्यालय
करने के लिये
कौन-कौन
अधिकारी दोषी
है एवं उनके
विरुद्ध क्या
कार्यवाही की गई?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
जारी स्थानांतरण
नीति की प्रति
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-एक
अनुसार
है। (ख) जी
नहीं।
प्रशासकीय
आवश्यकता
अनुसार स्थानांतरण
किये गये है। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-दो
अनुसार
है। (ग) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-तीन
अनुसार
है। (घ) नीति
अनुसार
स्थानांतरण
होने से दोषी
होने का
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता।
बारह माही सड़कों से एकल सम्पर्कता प्रदान करने वाली सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 159 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से कम जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों को बारह माही सड़क से एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना संचालित है तो बड़नगर विकासखण्ड में कितने ग्राम एकल सम्पर्कता विहीन हैं? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व ग्राम की सड़कें 01. कल्याणपुरा रोड सेकमानपुरा 02. ओरड़ी से नारेलाकलां 03. जांदला प्रधानमंत्री सड़क से पीत्याखेड़ी 04. भाटपचलाना से सावनपुरा 05. जलोदिया लिखोदा रोड़ से लिखोदा कांकड़ 06. जाफला आजंदा प्रधानमंत्री रोड से पूर्व की ओर कोतकी तक की सड़कें कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? (ग) एकल सम्पर्कता विहिन गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निम्न ग्रामों में कब तक सड़क स्वीकृत की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़नगर विकासखंड में 04 राजस्व ग्राम एकल संम्पर्कता विहीन हैं। (ख) मार्गवार वस्तुस्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त एकल संपर्कता विहीन ग्रामों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र न होने से योजना अंतर्गत सड़क स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।
किसानों को अमानक बीज का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 161 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में नकली बीज विक्रेताओं के कारण किसानों को अमानक बीज बाजार में खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है? यदि हाँ, तो इंदौर संभाग में पिछले तीन सालों में कितने नकली बीज विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) इंदौर संभाग में कृषि विभाग एवं बीज निगम के पास कुल कितनी भूमि बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध है? जिलेवार बताएँ। (ग) खरगोन जिले में बीज निगम के पास कहाँ-कहाँ कितनी भूमि उपलब्ध है? उपलब्ध भूमि पर विगत 5 वर्षों में किस – किस कृषि उपज का कितना - कितना बीज व उत्पादन किया गया? (घ) क्या इंदौर संभाग में कृषि एवं बीज विकास निगम में वर्षों से जमे इन अधिकारी एवं कर्मचारियों को इंदौर संभाग से अन्यत्र स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं, इंदौर संभाग में 3 वर्षों में अमानक बीज के संबंध में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) खरगोन जिले में म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के कृषि प्रक्षेत्र बड़वाह में 30.5 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। उपलब्ध भूमि पर विगत पाँच वर्षों में फसलवार किये गये बीज उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। (घ) अधिकारी एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण म.प्र.शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।
अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
46. ( क्र. 162 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर शहर के किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कौन-कौन से खेल मैदान, आउटडोर, इन्डोर स्टेडियम हैं? इनकी दर्शक क्षमता कितनी-कितनी है तथा इनमें किस-किस स्तर के किन-किन खेलों से संबंधित प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने हेतु क्या-क्या संसाधन व सुविधाएं हैं तथा कहाँ-कहाँ पर कब से कौन-कौन सी खेल स्पर्धाएं आयोजित नहीं की गई है एवं क्यों? जानकारी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक की समयावधि की उपलब्ध करावें। (ख) जबलपुर शहर के किन-किन खेल मैदानों, स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये किन-किन खेलों से संबंधित प्रशिक्षण व प्रेक्टिस करने से संबंधित क्या-क्या संसाधन एवं सुविधाएं हैं एवं कौन-कौन सी सुविधाएं/संसाधन नहीं है एवं क्यों? कौन-कौन से स्टेडियम बदहाल व खराब हैं एवं क्यों? इनके रख-रखाव मरम्मत व सुधार कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जानकारी दें? (ग) माननीय श्री कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में वर्ष 2019-20 में जबलपुर शहर के किन-किन क्षेत्रों में खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? इनके लिये कब निविदाएं आमंत्रित कर इनका निर्माण किस एजेंसी से कितनी-कितनी राशि में कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम की आवश्यकता/उपयोगिता नहीं है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) खेल विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में जबलपुर शहर के खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए लेपटाप वितरण योजना
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 163 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने स्कूली शिक्षा 10+2 हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए लेपटाप देने की योजना कब से प्रारंभ की है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसमें कब-कब क्या-क्या सुधार/परिवर्तन (संशोधन) किया गया है एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित योजना के तहत शासन ने कितने-कितने मेधावी छात्र/छात्राओं को किस-किस कम्पनी के कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने लेपटाप का वितरण किया है तथा कितने-कितने छात्र/छात्राओं के खाते में लेपटाप की कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत किस-किस शैक्षणिक सत्र के कितने-कितने मेधावी छात्र/छात्राओं को कब से लेपटाप का वितरण नहीं किया गया है एवं कितने छात्र/छात्राएं लेपटाप योजना के लाभ से वंचित हैं एवं क्यों? क्या शासन ने योजना को बंद कर दिया है? यदि नहीं, तो ऐसे छात्र/छात्राओं के लिए शासन की क्या योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। योजना के उद्देश्य, सुधार, परिवर्तन, संशोधन के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) योजना अंतर्गत लेपटाप वितरण नहीं किये गये, अपितु पात्र विद्यार्थियों को लेपटाप क्रय हेतु राशि रू. 25000 -25000 (पच्चीस - पच्चीस हजार) मात्र का प्रदाय किया गया। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) वर्ष 2019-20 में योजना अंतर्गत लेपटाप हेतु राशि का वितरण नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 की परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र 40551 विद्यार्थियों में से 21 विद्यार्थी लाभ से वंचित है। बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने एवं प्राचार्यों द्वारा खाते अपडेट नहीं किये जाने से राशि अंतरित नहीं हुई है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन आई.टी.आई. खोले जाने संबंधी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
48. ( क्र. 167 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के किन-किन विकासखण्डों में किन-किन वर्षों से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित हैं एवं किन-किन विकासखण्डों में नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाना प्रस्तावित है? (ख) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन, 60 सीटर बालिका छात्रावास एवं स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण कार्य हेतु रू.1283.95 लाख का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राजगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-
जिला |
क्र. |
विकासखण्ड |
क्र. |
संचालित शासकीय आई.टी.आई. |
स्थापना वर्ष |
राजगढ़ |
1 |
राजगढ़ |
1 |
राजगढ़ |
अगस्त, 2012 |
2 |
खुजनेर |
अगस्त, 2011 |
|||
2 |
खिलचीपुर |
3 |
खिलचीपुर |
अगस्त, 1984 |
|
3 |
जीरापुर |
4 |
जीरापुर |
अगस्त, 2018 |
|
4 |
नरसिंहगढ़ |
5 |
नरसिंहगढ़ |
अगस्त, 2000 |
|
5 |
ब्यावरा |
6 |
ब्यावरा |
अगस्त, 1995 |
राजगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगपुर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोला जाना प्रस्तावित है। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड सारंगपुर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने के प्रस्ताव में प्रस्तावित संस्था के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 1263.00 लाख का प्रस्ताव सम्मिलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण सड़कों के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 168 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत की गयी हैं? ग्रामवार, वर्षवार, सड़क का नाम, स्वीकृत राशि तथा व्यय की गयी राशि की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित ग्रामीण सड़कों का कार्य प्राक्कलन में दर्शाये गये प्रावधान एवं मापदंडानुसार ही कराये गये हैं? यदि हाँ, तो प्राक्कलन में इन मार्गों की लंबाई एवं चौड़ाई तथा औसत मोटाई क्या रखी गयी है एवं कराये गये कार्यों की लंबाई, चौड़ाई एवं औसत मोटाई क्या है? उक्त मार्गों का निरीक्षण किन-किन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया? दिनांकवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के उत्तर में दर्शित सड़कों के कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किये जा चुके हैं? ग्रामवार, वर्षवार, सड़कों के नाम के सम्मुख कार्य पूर्ण करने का दिनांक एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक सहित जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रगतिरत कार्यों के मार्ग के प्राक्कलन में प्रावधानित लम्बाई एवं मोटाई में कराये गये कार्य स्थल अनुसार औसत लम्बाई एवं मोटाई रखी गई है। कड़लावद भ्यांना रोड से सिमरोल जोड़ तक ग्राम सिमरोल सड़क डूब क्षेत्र प्रभावित होने के कारण ग्रामवासी की मांग अनुसार एलाईमेंट परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। कार्य प्रगतिरत होने से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राशि की स्वीकृति व भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 197 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के मध्य कितने किसानों के खरीफ व रबी की कौन-कौन सी फसल अतिवृष्टि, पाला से हुए नुकसान से कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि प्रदान की गई? पृथक-पृथक विवरण दें तथा उपरोक्त समय के कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि देना शेष है? (ख) क्षेत्र के किसानों की वर्ष 2019 में सोयाबीन हेतु कितने किसानों को कितनी राशि की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? विवरण दें तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ग) शासन द्वारा खाचरौद-नागदा क्षेत्र में वर्ष 2020 में अतिवृष्टि से खराब सोयाबीन की बीमा राशि किसानों को देने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो कब की थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई? बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क)
नागदा-खाचरौद
अंतर्गत बीमा
दावा राशि
भुगतान वर्ष 2018-19 की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। खरीफ
2019
की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार है। रबी
2019-20
के दावों का
भुगतान बीमा
कंपनी स्तर
पर
प्रक्रियाधीन
है। वर्ष 2020-21 के
अंतर्गत बीमा
दावा गणना
प्रक्रिया
प्रचलन में
है।
नागदा-खाचरौद
विधानसभा
क्षेत्र में
वर्ष 2019-20 में खरीफ
फसलों मुख्यत:
सोयाबीन में
अतिवृष्टि
एवं बाढ़ में
क्षति होने से
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के तहत स्वीकृत
राशि की 25 प्रतिशत
राशि के वितरण
हेतु प्राप्त
शासन आदेश
अनुसार 44777 किसानों
को कुल राहत
राशि रूपये 25,09,41,835/- वितरित
की गई है तथा
वर्ष 2020-21 में खरीफ
फसलों मुख्यत:
सोयाबीन में
अतिवृष्टि
एवं बाढ़ में
क्षति होने से
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के तहत 655 किसानों
को कुल राहत
राशि रू. 6838638/- वितरित
की गई किसी
कृषक को उक्तानुसार
राशि का
भुगतान शेष
नहीं है। (ख)
नागदा-खाचरौद
विधानसभा
क्षेत्र
अंतर्गत वर्ष 2019
में सोयाबीन
हेतु कुल 44777
किसानों को
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के तहत कुल
राशि रू. 98,92,00,404/- स्वीकृत
की गई थी। स्वीकृत
राशि की 25 प्रतिशत
राशि के वितरण
हेतु प्राप्त
शासन आदेश के
परिपालन में
कोई राशि
वितरण में शेष
नहीं है। (ग)
प्रधानमंत्री
फसल बीमा
योजना पूरे
प्रदेश में
क्रियान्वित
है तथा दावों
का भुगतान
योजना के
प्रावधानों
के अनुसार
किया जाता है।
वर्ष 2020 अंतर्गत
बीमा दावा
गणना
प्रक्रिया
प्रचलन में
है। समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
ग्राम पंचायत सचिवों की पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 198 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत में पूर्णकालिन पंचायत सचिव पदस्थ है? कितनी में पद रिक्त है, कब से है, क्यों है? पंचायतवार नाम सहित बतावें। (ख) क्षेत्र की किन-किन ग्रा.पं. में रोजगार सहायक प्रभारी है और क्यों? (ग) क्या यह सत्य है कि कई ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिन ग्रा.पं. सचिव वर्षों से जनपद पंचायतों में उपायोजित है? यदि हाँ, तो कब से? कई ग्राम पंचायत सचिवों को दो-तीन पंचायतों का प्रभार दिया गया है। क्यों? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा रिक्त पंचायतों में कब-कब उपायोजित ग्रा.पं. सचिवों की पदस्थापना करने संबंधी पत्र प्रेषित किए थे? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों और कब तक उपायोजित ग्राम पंचायत सचिवों की रिक्त पंचायतों में पदस्थापना कर दी जाएगी? (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि से क्षेत्र में वर्ष 2018 से 24 नवम्बर 2021 तक किस-किस निर्माण एजेंसी को कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उनमें से कितने कार्य पूर्ण होकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके है और कितने कार्यों के प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुए है? अपूर्ण कार्य के कारण सहित विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नागदा -खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 75 ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिन पंचायत सचिव पदस्थ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। 08 पंचायतों में सचिव की मृत्यु होने, स्थानान्तरण होने एवं सचिव के निलंबित होने से पद रिक्त है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। (ख) क्षेत्र की 07 ग्राम पंचायतों में सचिव की मृत्यु होने, सचिव का स्थानान्तरण होने एवं सचिव के पास वित्तीय प्रभार नहीं होने से रोजगार सहायक प्रभारी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। (ग) जनपद पंचायतों में उपायोजित पंचायत सचिवों को रिक्त ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया जा चुका है। 04 ग्राम पंचायत सचिवों को उन पंचायतों में पदस्थ सचिवों के पास वित्तीय प्रभार नहीं होने, पंचायत रिक्त होने, सचिव के निलंबन होने के कारण अतिरिक्त प्रभार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''4'' अनुसार है। 02 ग्राम पंचायत सचिव के पास वित्तीय प्रभार नहीं होने से जनपद पंचायत में उपायोजित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''5'' अनुसार है। (घ) उपयोजित पंचायत सचिवों को रिक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जा चुका है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''6'' अनुसार है। (ड.) कुल स्वीकृत कार्य- 185, पूर्ण कार्य- 94, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी- 94, प्रगतिरत कार्य- 90 कुल 185 कार्योa में से एक निर्माण कार्य शांतिधाम में शव विश्रांति स्थल ग्राम पंचायत नायन द्वारा पूर्व में निर्मित होने से निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (90 प्रगतिरत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना शेष है, कार्य प्रगतिरत है। निर्माण कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''7'' अनुसार है।
संबल योजना का लाभ प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 201 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत नरवर की ग्राम पंचायत जामपुर की मुन्नी पत्नी रामसेवक कुशवाह का श्रमिक पंजीयन दिनांक 01.06.2018 हुआ था और उसकी मृत्यु दिनांक 08.05.2019 को हो गयी, उनका परिवार संबल योजना के लाभ का पात्र था लेकिन इनके परिवार को संबल योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? (ख) दिनांक 12.09.2019 को ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा पात्र घोषित किया था इसका पंजीयन मृत्यु के समय जीवित था। यदि हाँ, तो इसे किन कारणों से अपात्र किया? कारण बतायें। (ग) क्या सचिव को मुन्नी की मृत्यु के बाद श्रमिक पंजीयन निरस्त करने का अधिकार था? यदि हाँ, तो पंजीयन निरस्त करने का कारण स्पष्ट करें एवं श्रमिक पंजीयन दिनांक से पंजीयन निरस्त तक सम्पत्ति की जानकारी देवें। (घ) सचिव ने दुर्भावनावश एवं पैसे न देने के कारण पंजीयन निरस्त बताया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरवर को भी आवेदन होने पर भी आज दिनांक तक पात्र हितग्राही या योजना का लाभ नहीं मिला, जिसमे पूरे नगर में सचिव के खिलाफ भारी आक्रोश है तो क्या मुन्नी को परिवार को संबल योजना का लाभ मिलेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) यह सत्य है कि श्रमिक का पंजीयन दिनांक 01.06.2018 को हुआ था और उसकी मृत्यु 08.05.2019 सड़क दुर्घटना से मृत्यु जिला चिकित्सालय ग्वालियर में हुई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र मृतक के पति श्री रामसेवक कुशवाहा द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को दिनांक 25.06.2019 को उपलब्ध कराया गया था। किंतु आवेदन पत्र के साथ एफ.आई.आर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2019 को विलंब से प्राप्त होने पर सचिव द्वारा जनपद पंचायत नरवर को दिनांक 26.06.2019 को प्रस्तुत किया गया। म.प्र. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/756/595/2019/ए-16/ भोपाल, दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के पंजीकृत श्रमिकों के भौतिक सत्यापन की शर्तें लागू कर दी गई तत्पश्चात प्रकरण तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री एल.एन. पिप्पल के समक्ष स्वीकृति करने हेतु रखा गया। प्रकरण की स्वीकृति के संबंध में भौतिक सत्यापन हेतु तत्कालीन सचिव को निर्देशित किया गया तदोपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में श्रमिक को संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता का लाभ दिया जाना था, किंतु श्रमिक भौतिक सत्यापन में अपात्र पाया गया। इसलिए जनपद पंचायत नरवर द्वारा संबल योजना का लाभ नहीं दिया जा सका। श्रम विभाग का पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/756/595/2019/ए-16/ भोपाल, दिनांक 20.06.2019 के परिपालन में भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता योजनान्तर्गत कर दी गई थी तत्पश्चात सत्यापनकर्ता तत्कालीन सचिव श्री हनुमंत राव सचिव ग्राम पंचायत निजामपुर द्वारा संबल पोर्टल पर अन्य नियोजन में नियोजित होने संबंधी टीप दर्ज कर पंजीबद्ध श्रमिक श्रीमती मुन्नी कुशवाह को अपात्र किये जाने के कारण संबल योजना का लाभ नहीं दिया जा सका। (ग) सचिव को सत्यापन में अपात्र होने से श्रीमती मुन्नी कुशवाह की मृत्यु के बाद श्रमिक पंजीयन निरस्त करने का अधिकार था। म.प्र. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/756/595/2019/ए-16/ भोपाल, दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से पंचायत सचिवों को ही संबल के सत्यापन हेतु अधिकृत किया गया था। तत्कालीन सचिव श्री हनुमंत रावत ग्राम पंचायत निजामपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पंजीकृत श्रमिक श्रीमती मुन्नी कुशवाह का पंजीयन संबल पोर्टल पर दिनांक 12.09.2019 को अन्य नियोजन में नियोजित होने संबंधी टीप दर्ज कर अपात्र कर दिया गया जिस कारण पंजीकृत संबल पोर्टल पर अपात्र प्रदर्शित होने लगा। (घ) तत्कालीन सचिव द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार पंजीकृत श्रमिक श्रीमती मुन्नी कुशवाह का पंजीयन दुर्भावनावश एवं पैसे न देने के कारण निरस्त नहीं किया गया है बल्कि पंजीयनकर्ता तत्कालीन सचिव श्री हनुमंत रावत द्वारा पंजीकृत श्रमिक को संबल पोर्टल पर दिनांक 12.09.2019 को अन्य नियोजन में नियोजित होने संबंधी टीप दर्ज कर अपात्र कर दिया गया था। म.प्र. शासन श्रम विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/756/595/2019/ए-16/ भोपाल, दिनांक 20.06.2019 पंजीयनकर्ता द्वारा सत्यापन में किसी पंजीकृत श्रमिक को अपात्र घोषित किया गया है, जिस कारण लाभ दिया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 207 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1996 से वर्ष 2007 तक शिक्षण व्यवस्था हेतु व्यक्तियों की सेवायें गुरुजी के पद पर एक नियत मानदेय पर ली गई थी? (ख) क्या सभी गुरुजी पद नियम मानदेय में सेवायें देने वाले व्यक्तियों को संविदा आधार पर लेकर सहायक अध्यापक / प्राथमिक शाला शिक्षक पद पर संविलियन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में समायोजित कर दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) के संदर्भ में बतायें कि राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन जिला, जनपद कार्यालयों में पदस्थ लिपिक, वाहन चालक, प्रोग्रामर, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक यंत्री, उपयंत्री, भृत्य, चौकीदार आदि की सेवायें भी एक निश्चित मानदेय आधार पर राशि के द्वारा ली जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पदों पर सेवायें देने वाले कर्मचारियों को प्रश्नांश (ख) के समान कार्यवाही करते हुये संविलियन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में समायोजन कर लिया गया है, यदि नहीं, तो संविलियन के द्वारा कब तक समायोजित कर लिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग के प्रावधान अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले गुरूजी को जिला स्तरीय छानबीन समिति के अनुमोदन उपरांत संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन किया गया है। (ग) गुरूजी से संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 बनाने के प्रावधान अलग है, जबकि राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन जिला, जनपद कार्यालयों में पदस्थ लिपिक, वाहन चालक, प्रोग्रामर, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक यंत्री, उपयंत्री, भृत्य, चौकीदार की सेवायें संविदा आधार पर मासिक परिलब्धियों पर ली गई है। संविदा नवीनीकरण उपरांत मासिक परिलब्धियों में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उपकरण खरीदी में सब्सिडी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
54. ( क्र. 211 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2018 के पश्चात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में कितने कृषकों को किस-किस कार्य के लिये उपकरण खरीदी एवं अन्य कार्यों के लिये सब्सिडी दी गई? कृषकों के नाम, मोबाईल नम्बर एवं पते सहित जानकारी देवें। (ख) उक्त अवधि मे कितने कृषकों द्वारा उपकरणों एवं अन्य कार्यों के लिये सब्सिडी योजना अंतर्गत आवेदन किये गये? उक्त जिलों के कृषकों की सूची उपलब्ध करायें। (ग) इंदौर एवं उज्जैन संभाग मे 1 जनवरी 2017 के पश्चात उक्त विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कहाँ-कहाँ, किस-किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई तथा उसकी जांच किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुये, की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (घ) उक्त संभाग के उक्त विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा कितने को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया? दोषी पाये जाने के पश्चात उक्त अवधि में कब-कब कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।
किसान कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
55. ( क्र. 213 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 290 दिनांक 09.08.2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि किस-किस बैंक को जानकारी एकत्रित करने हेतु पत्र लिखा गया, पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नाधीन प्रश्न के खण्ड (घ) में किसी प्रकार की जानकारी नहीं चाही गयी है शासन की राय चाही गयी थी अत: इसका उत्तर जानकारी एकत्रित कर रहे, क्यों दिया गया तथा विभाग द्वारा शासन की राय हेतु क्या पत्राचार किया गया प्रति देवें। (ग) प्रश्नाधीन प्रश्न के खण्ड (ग) के उत्तर में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक की जानकारी जैसा कुछ पूछा ही नहीं गया क्या बैंक यह तय करेगा कि ऋण माफ किसानों से राशि वसूलने की नीति/योजना बनाए या न बनाए शेष कृषकों की कर्ज माफी भी क्या बैंक तय करेगा इस संदर्भ में बैंकों को लिखे गये पत्र की प्रति देवें। (घ) शेष किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा या नहीं। (ङ) जिन किसानों का ऋण माफ प्रश्नाधीन योजना के तहत किया गया उनसे ऋण राशि की पुन: वसूली की जायेगी या नहीं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्याज बीजों के क्रय विक्रय हेतु निर्धारित दर
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
56. ( क्र. 217 ) श्री नारायण सिंह पट्टा, श्री विनय सक्सेना, श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन ने उद्यानिकी नर्सरियों पर उत्पादित प्रमाणित प्याज बीजों की बिक्री के लिये क्या विक्रय दर निर्धारित की है? (ख) उपरोक्त प्याज बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिये उद्यानिकी विभाग द्वारा कितना प्याज बीज किस दर पर किस संस्था से खरीदा गया? (ग) क्या यह सच है कि प्याज बीज बिना टेंडर के महंगी दरों पर क्रय किया गया? (घ) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) संचालनालय द्वारा दर जारी की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2021 खरीफ मौसम हेतु प्याज बीज NHRDF से कृषकों को 7960 कि.ग्रा. प्याज बीज रूपये 2300 प्रति कि.ग्रा. की दर से उपलब्ध कराया गया। (ग) जी हाँ। (घ) जाँच प्रचलित है।
बी.एड./एम.एड. करने की विभागीय अनुमति प्रदान किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
57. ( क्र. 220 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल अपने संचालित स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को बी.एड. तथा एम.एड. करने की विभागीय अनुमति प्रदान नहीं की जाती है? यदि हाँ, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली तथा स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कैसे और क्यों किया जा रहा है? (ख) उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु बी.एड. तथा एम.एड. विभागीय स्तर पर करने की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति का स्पष्ट प्रावधान होने पर भी माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। शासन के दिशा-निर्देशों के तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा विभागीय बीए तथा एम.एड. करने की अनुमति प्रदान की जायेगी? (ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल अपने संचालित स्कूलों के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार योजना तथा सी.एम. राइज योजना में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं करके दोहरा मापदण्ड अपनाया जाता रहा है, क्या शासन के नियमों के अनुरूप शिक्षकों को उक्त योजना में शामिल करने की अनुमति स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा आदेशित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से स्वाध्यायी रूप से बी.एड. तथा एम.एड. करने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। (ख) जी नहीं, शासन के दिशा-निर्देशों के तहत ही, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य से संचालन की दृष्टि से स्वाध्यायी रूप से बी.ए. तथा एम.एड. करने की अनुमति प्रदान की जाती है। (ग) राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार योजना एवं सी एम राइज योजना में मात्र शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राईज योजना के अंतर्गत प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 221 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी तथा मॉडल हायर सेकेण्डरी कितने प्राचार्य विहीन हैं? प्राचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कब तक की जायेगी? (ख) सी.एम. राईज योजना के तहत स्कूलों में प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती नहीं कर प्रतिनियुक्ति पर किस नियम के तहत प्रतिनियुक्ति पर सेवायें ली जा रही हैं जबकि प्राचार्य तथा उप प्राचार्य संस्था में कार्यरत ही नहीं है? (ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों में कार्यरत योग्य व्याख्याताओं को सी.एम. राईज योजना के तहत उप प्राचार्य तथा प्राचार्य के पद पर उनके आवेदन स्वीकार नहीं करके लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दोहरा मापदंड क्यों और कैसे अपनाया जा रहा है? (घ) प्राचार्य तथा उप प्राचार्य के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से कब तक भरे जायेंगे तथा सी.एम. राईज योजना में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संचालित स्कूलों के कार्यरत व्याख्याताओं को शामिल करने के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 144 उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी विद्यालय तथा 165 मॉडल हायर सेकेण्डरी विद्यालय प्राचार्य विहीन है। प्राचार्य हायर सेकेण्डरी के पद पर सीधी भरती हेतु वर्तमान में कोई नियम नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) सी.एम.राईज योजनान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व से संचालित स्कूलों को ही सर्व संसाधन सम्पन्न स्कूल (सी.एम. राइज स्कूल) के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा इन विद्यालयों में चयन परीक्षा के माध्यम से शासकीय शालाओं में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों की पदस्थापना की जा रही है। प्राचार्य पद पर नियमों में सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) वर्तमान में संचालित शासकीय विद्यालयों को ही सी.एम. राइज विद्यालय के रूप से विकसित किया जा रहा है। अतः शासकीय शालाओं में कार्यरत प्राचार्य/ शिक्षकों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई है। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम.राइज विद्यालय का नवीन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 225 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आज दिनांक तक मध्यप्रदेश में कितने सी.एम. राइज विद्यालय का नवीन निर्माण किया गया है और कहाँ पर? भोपाल में कितने सी.एम. राइज विद्यालय का निर्माण किया गया है? (ख) क्या सी.एम. राइज विद्यालय में शिक्षकों की नवीन नियुक्तियां की जा रही हैं? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या सी.एम. राइज विद्यालय में 25 वर्षों में कार्यरत शिक्षकों की पदस्थापना हेतु परीक्षा लेना उचित एवं न्याय संगत है, तथा शिक्षा विभाग के अन्य उच्च पदों के पदस्थापना हेतु भी परीक्षा का प्रावधान शिक्षकों की तरह रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो उच्च पदों के लिए परीक्षा कब होगी? (घ) पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को सी.एम राइज विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जायेगा या फिर अनुभव परीक्षाफल एवं एकेडमिक स्थिति एवं प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षकों को सी.एम. राइज विद्यालय में ही पदस्थ रहने दिया जायेगा? (ड.) क्या शहरी सीमा में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को दूर दराज क्षेत्र ग्रामीण पंचायती क्षेत्र में स्थानांतरित करने की और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में लाने की विभाग की सोची-समझी रणनीति तो नहीं है? (च) क्या सी.एम. राइज विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु आयु सीमा 57 वर्ष तक रखी गई है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? 57 वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षकों का क्या होगा? वह कहाँ पर अध्यापन कार्य करेंगे? नीति स्पष्ट करें। (छ) क्या सी.एम. राइज विद्यालय 15 किलोमीटर दूरी के दायरे में खोले जा रहे हैं? इस दायरे में आने वाले झुग्गी झोपड़ी एवं गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र-छात्राओं के आवागमन एवं सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, यदि हाँ, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों? (ज) क्या 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय बंद करने की योजना है? यदि हाँ, तो क्यों? (झ) क्या जनसंख्या घनत्व के आधार पर 15 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक विद्यालय की होना पर्याप्त है? इसमें शिक्षा का स्तर बढ़ेगा अथवा घटेगा? स्थिति स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम. राइज योजना में पूर्व से संचालित स्कूलों को ही सर्वसंसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रावधान है। वर्तमान में किसी भी सी.एम. राइज विद्यालय का नवीन निर्माण नहीं किया गया है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भोपाल जिले में 07 शासकीय विद्यालयों को प्रथम चरण में सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में चयन किया गया है। (ख) जी हाँ, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, चूंकि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों की स्थापना के लिये विभाग द्वारा सी.एम. राइज स्कूल योजना बनाई गई है, अत: इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का चयन परीक्षा द्वारा किया जा रहा है। विभाग में मॉडल स्कूल एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों के चयन की व्यवस्था है। (घ) सी.एम. राइज हेतु चयनित विद्यालयों में पूर्व से पदस्थ ऐसे शिक्षक जो अर्हताएं रखते है उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है, यदि मेरिट के आधार पर उनका चयन उसी विद्यालय में होता है तो वे निरन्तर पदस्थ रहेंगे। जो शिक्षक अर्हता नहीं रखते है अथवा मेरिट क्रम में चयनित नहीं होते है उन्हें स्थानातंरित किए जाने का प्रावधान है। (ड.) जी नहीं। (च) जी हाँ, प्रथम चरण में चयनित विद्यालयों को तीन वर्ष में पूर्ण रूप से सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की कार्ययोजना है, इसके अतिरिक्त सी.एम. राइज स्कूल में चयनित अमले को व्यापक एवं गहन प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। ऐसी स्थिति में शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के चयन होने पर उनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण का छात्रों को लंबे समय तक लाभ नहीं मिल पाएगा, इस कारण से शिक्षक कम से कम 5 वर्ष तक चयनित विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर सके, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लिया गया है। चयनित विद्यालय में 57 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को रिक्त पदों वाले विद्यालयों में पदस्थ किये जाने का प्रावधान है। (छ) जी हाँ। आवागमन हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। (ज) जी नहीं। (झ) जी नहीं, उत्तरांश (ज) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
विकासखण्ड जवा के ग्राम देवखर से कोनी तक सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 229 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड जवा की ग्राम पंचायत देवखर से ग्राम पंचायत कोनी तक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत है? यदि नहीं, तो कब तक इस मार्ग का निर्माण कराया जा सकेगा? (ख) विकासखण्ड जवा एवं विकासखण्ड सिरमौर अंतर्गत ऐसे कुल कितने मार्ग हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत हैं? ऐसे कितने मार्ग हैं जो निर्माणाधीन हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकासखण्ड जवा एवं विकासखण्ड सिरमौर अन्तर्गत कुल 129 मार्ग स्वीकृत है। 04 मार्ग निर्माणाधीन हैं।
निर्माण कार्य की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 230 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड जवा अंतर्गत जवा से गढ़ी मार्ग जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है किस सत्र में निर्मित किया गया था? इस मार्ग के मेंटेनेंस की अवधि कितने वर्ष तक नियत की गई थी? (ख) क्या अल्प अवधि में ही प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हाँ, तो इस घटिया निर्माण की जाँच क्या विभाग के द्वारा प्रस्तावित की जावेगी? (ग) उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य विभाग के द्वारा कब तक कराया जा सकेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विकासखण्ड जवा अंतर्गत जवा से गढ़ी मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पैकेज क्रमांक एमपी 32 यूपीजी 10 के अंतर्गत दिनांक 30.07.2020 को पूर्ण किया गया था। मार्ग के मेंटनेंस की अवधि दिनांक 30.07.2025 (पांच वर्ष) तक नियत है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना की मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 266 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन पंचायतों में किन व्यक्तियों का प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन सूची में नाम प्रदर्शित हो रहे हैं। सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त सूची में प्रदर्शित व्यक्तियों को आवास स्वीकृत राशि कब किसको कितना भुगतान किया गया है? नामवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास का मजदूरी का भुगतान किया जाता है? हाँ या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो शासन के नियम के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया है? हाँ या नहीं? (ड.) प्रश्नांश (घ) के अनुसार यदि हाँ, तो मजदूरों के भुगतान की नामवार सूची उपलब्ध कराएं। (च) जिला छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में किन आवासों की मजदूरी ना देने के संबंध में किस के द्वारा शासन एवं प्रशासन को कब शिकायतें की गई थी? उक्त शिकायतों पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों को भी उपलब्ध कराएं। (छ) क्या शासन विधिसम्मत कार्रवाई न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की ऑनलाइन सूची नहीं होती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। (ड.) मजदूरी भुगतान की कार्यवार (आवासवार) जानकारी मनरेगा पोर्टल के पब्लिक डोमेन में nrega.nic.in की एमआईएस रिपोट R 6.8 पर उपलब्ध है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (छ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
63. ( क्र. 270 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अधिक कमीशन प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में प्याज बीज शासन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि से बिना निविदा प्रक्रिया के खरीदी किए जाने का मामला उजागर हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन सी फसलों के बीज, खाद के क्रय-विक्रय में अनियमितता प्रकाश में आई? वर्षवार, जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस अनियमितता में कौन-कौन लोग दोषी पाए गए और उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) वर्ष 2020-21 की अवधि में प्याज बीज उद्यानिकी संचालनालय द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि से बिना निविदा प्रक्रिया के खरीदी किये जाने का मामला प्रकाशित हुआ है। (ख) जांच प्रचलित है। (ग) जांच प्रचलित है।
जिला पंचायत / जनपद पंचायतों में व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 273 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में जिला पंचायत रायसेन तथा रायसेन जिले की जनपद पंचायतों को कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) की राशि से किस-किस संस्था से, कब-कब, क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? उक्त क्रय की गई सामग्री का क्या-क्या उपयोग किया जा रहा है? (ग) स्वच्छ भारत मिशन-2 के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है तथा 25 नवम्बर 2021 की अवधि में रायसेन जिले में कितने परिवार शौचालय विहीन है तथा उनके घर शौचालय निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में जिले में किन-किन स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वीकृत किये गये तथा उनमें से किन-किन का कार्य क्यों अपूर्ण है तथा उनमें बिजली एवं पानी हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में जिला पंचायत रायसेन तथा रायसेन जिले की जनपद पंचायतों को प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) की राशि से किसी भी संस्था से सामग्री क्रय नहीं की गई, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। 30 नवम्बर 2021 की अवधि में रायसेन जिले में शौचालय विहीन परिवारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के प्राक्कलन अनुसार बिजली एवं पानी की व्यवस्था की गई है।
रायसेन जिलों में सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 274 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2021 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क तथा पुल स्वीकृत करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति देवें। (ख) प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क तथा पुल स्वीकृत करने तथा अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों, वन व्यवधान एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (ग) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (घ) नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन पात्र ग्रामों में सड़क का कार्य क्यों नहीं कराया गया? ग्रामवार कारण बतायें तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब एवं स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द एवं ई अनुसार है।
उर्वरकों एवं खाद्यान्न का भण्डारण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
66. ( क्र. 287 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अंतर्गत रबी फसलों हेतु यूरिया,डीएपी,एनपीके उर्वरकों का कितना भण्डारण किया गया? विवरण सहित जानकारी बतावें। (ख) यदि शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद्य का भण्डारण किया गया तो किसानों को खाद्य क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? (ग) यदि शासन द्वारा खाद्य का भण्डारण किया गया तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसानों को दर-दर भटकना पड़ा। दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सतना जिले में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के भण्डारण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भण्डारण कराया जाकर उपलब्धता अनुसार किसानों को निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है। (ग) शासन द्वारा उपलब्धता अनुसार उर्वरकों का भण्डारण कराते हुए किसानों को निरंतर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
तालाब निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 291 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र चरगवां की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री सिंचाई योजनांतर्गत (वाटर शेड योजना) निर्मित हुए लगभग 51 तालाबों के निर्माण कार्यों में वाटर शेड समिति अध्यक्ष एवं विकासखण्ड जल ग्रहण समन्वयक के द्वारा सरपंचों से स्थानीय स्तर पर सांठ-गांठ कर उक्त कार्यों का मूल्यांकन विकासखण्ड अभियंता के माध्यम से कर समस्त कार्यों में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पूर्ण हस्तक्षेप से निर्माण किया जाकर निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताओं भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा एवं विकासखण्ड क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सहित विकासखण्ड जल ग्रहण समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इनके द्वारा की गई अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही करते हुए शासन को हुई क्षति एवं गुणवत्ता विहीन तालाबों का मौके पर जाकर तकनीकी विशेषज्ञ से निरीक्षण करवाये जाने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा की जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभाग को लगातार पत्राचार कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है, तो प्रश्नकर्ता पत्राचारों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही पत्राचार/नस्ती/प्रस्तावों के विवरण बतावें? (ख) प्रदेश शासन एवं विभाग द्वारा इस योजना में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विरूद्ध आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से शासन को हुई क्षति की पूर्ति इन अधिकारियों से वसूली कब तक की जावेगी? समय-सीमा बताई जावे।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) प्रश्नाधीन पत्रों के अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर द्वारा कार्यपालन यंत्री, हिरण जल संसाधन जबलपुर को निर्देशित किया जाकर प्रतिवेदन चाहा गया है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। प्रतिवेदन से यथाशीघ्र माननीय प्रश्नकर्ता विधायक महोदय को अवगत कराया जावेगा।
जनपद पंचायत बरगी का मुख्यालय जबलपुर के स्थान पर बरगी में किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 292 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपरोक्त विषय के संदर्भ में विभाग को माननीय विभागीय मंत्री जी (तत्कालीन) की नोटशीट क्रमांक 459 दिनांक 19.02.2021 प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) राज्यपाल के अपर सचिव का पत्र क्रमांक 411/आरबी/एसए/पं.ग्रा.वि.वि./21/भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2021 द्वारा उपरोक्त विषय के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो विभाग ने महामहीम राज्यपाल जी के निर्देश को ताक पर रखते हुये पत्र पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? राज्यपाल महोदय के पत्र पर की गई कार्यवाही से संंबंधित पत्राचार/प्रस्ताव/नस्ती का विवरण बतावें। (ग) पंचायतराज अधिनियम की धारा 127 का उल्लेख करते हुये जनपद पंचायत का मुख्यालय परिवर्तन हेतु नियमों की प्रति बतायें। (घ) जनपद पंचायत बरगी का मुख्यालय जबलपुर के स्थान पर बरगी अंतर्गत ग्राम घाना में स्थानांतरण कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) राज्यपाल के अपर सचिव का पत्र क्रमांक 119/आरबी/एए/पं.ग्रा.वि.वि./2021 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2021 नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है पत्राचार का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताना संभव नहीं।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग व जनपद पंचायतों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 295 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत गंधवानी, बाग एवं तिरला में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक निस्तारी तालाब, बैराज डेम, चेकडेम सह स्टापडेम, ग्रेवल मार्ग, पुलिया निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृत, प्रशासकीय स्वीकृति, मूल्यांकन पुस्तिका एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन का विवरण बताये? (ग) उक्त कार्यों में कौन-कौन सी कंपनियों की सीमेंट का उपयोग किया गया? उक्त निर्माण कार्यों में उपयोग की गई गिट्टी की टेस्टींग किस लेब में की गई थी? उक्त लेब का नाम एवं टेस्टींग रिपोर्ट की जानकारी दें? (घ) उक्त निर्माण कार्यों में किन-किन मालिकों के ट्रेक्टर लगाये गये है? ट्रेक्टर मालिकों के नाम, ट्रेक्टर नंबर, ट्रेक्टरों के बिल के जीएसटी नंबरों विवरण बतावे? (ड.) प्रश्नांकित (क) अनुसार उक्त निर्माण कार्यों में मजदूरों द्वारा मजदूरी कराई गई थी, यदि हाँ, तो किन-किन मजदूरों द्वारा मजदूरी कराई गई? मजदूरी के नाम पते बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक के नाम सहित बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत गंधवानी, बाग एवं तिरला में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक निस्तारी तालाब, बैराज डेम, चेकडेम सह स्टापडेम, ग्रेवल मार्ग, पुलिया निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये पत्रों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 296 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा की जन समस्याओं एवं विकास कार्यों के संबंध में 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर धार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतधार को पत्र जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पत्र जारी किये गये उनकी जानकारी पत्र के साथ विवरण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार जारी किये गये पत्रों को लेकर जिला कलेक्टर धार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है या नहीं? यदि कार्यवाही की गई है तो कौन-कौन से पत्रों के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण बताये एवं यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण स्पष्ट करें एवं इसका जिम्मेदार कौन है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘’ब’’ अनुसार है।
नियम विरूद्ध कार्यवाही करने एवं पत्रों को लंबित रखने की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 299 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्थानांतरण नीति 2021 के पालन में शहडोल जिले में प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों / पंचायत कर्मियों / अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण कितने किए गए का विवरण अनुमोदन सूची बतावे? कितने स्थानांतरण व्यक्तिगत पत्रों एवं नोटशीट की प्रति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में स्थानांतरण के बाद कितने सचिवों/पंचायत कर्मियों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण निरस्त किए गए तो कब-कब इनमें से कितने स्थानांतरण किनकी अनुशंसा से निरस्त किए गए तथा इनमें से कितने स्थानांतरण माननीय प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से निरस्त किए गए। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में अगर स्थानांतरण निरस्त व स्थानांतरण करने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि के बाद किए गए तो इसके लिए किनको जिम्मेदार मानेंगे और उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? ऐसी कितनी पंचायतें है जिनमें एक सचिव को दो-दो पंचायतों का प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है जबकि स्थानांतरित सचिव अपने स्थानांतरित पंचायत में उपस्थिति दर्ज करा चुके है फिर भी उनको दो पंचायतों का प्रभार क्यों दिया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के तारतम्य में शहडोल जिले में माननीय राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्रों पर कार्यवाही कर कितने स्थानांतरण निरस्त एवं स्थानांतरण करने की कार्यवाही की गई एवं कितने पत्रों पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? जबकि पत्र में माननीय प्रभारी मंत्री जिला शहडोल के साथ कलेक्टर शहडोल को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। पत्रों पर कार्यवाही न करने के लिए किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे बतावें? अगर नहीं करेंगे तो क्यों? साथ ही लंबित पत्रों पर कार्यवाही कब तक करावेंगे बतावें? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार किए गए स्थानांतरणों में से कितने अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किए गए का विवरण देते हुए बतावें कि स्थगन समाप्त कराये जाने बावत् जिले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कब-कब कौन-कौन सी कार्यवाही की गई। अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? इसलिए किनको जिम्मेदार बतावें। प्रश्नांश (क), (ख), (ग), (घ) अनुसार कार्यवाही न करने के लिए किन किनको दोषी मानकर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे पद नाम सहित विवरण देवें? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। शहडोल जिले में मा. प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से 31 ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण किये गये। व्यक्तिगत पत्रों एवं नोटशीट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है तथा शहडोल जिले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुक्रम में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण के बाद सचिवों के स्थानान्तरण निरस्त नहीं किये गये। (ग) उत्तरांश ''ख'' के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा स्थानान्तरित सचिवों को दो पंचायतों का प्रभार नहीं सौंपा गया है। (घ) शहडोल जिले में मा. प्रभारी मंत्री जी के प्राप्त पत्रों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानान्तरण नीति 2021 अनुसार मा. प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत 31 ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण किया गया। कोई स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया है। (ड.) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के अनुसार जिले द्वारा 31 ग्राम पंचायत सचिवों में से 06 ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा मा. उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। इनमें से पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार 05 सचिवों की याचिका की प्रति कार्यालय को अप्राप्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है। छठवें सचिव श्री राकेश प्रताप सिंह का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' पर दर्शित है।
शासकीय विद्यालयों में गणवेश एवं पुस्तकों का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 302 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 10 वर्ष 2010-11 वर्षों की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 में खर्च राशि में कुल खर्च राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा क्या-क्या नयी योजना इस अवधि में लागू की गई ताकि नामांकनांक में वृद्धि हो तथा उन योजनाओं पर आलोच्य वर्ष में कितना खर्च किया गया? (ख) वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्राथमिक शिक्षा में शासकीय विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उक्त अवधि में निजी विद्यालयों में नामांकनांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (ग) शासकीय उच्च एवं प्राथमिक विद्यालयों में नि:शुल्क सायकल नि:शुल्क पुस्तके, नि:शुल्क गणवेश की योजना किस-किस वर्ष से प्रारम्भ की गई तथा प्रारंभ वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 तक लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या प्रति विद्यार्थी खर्च तथा प्रत्येक योजना में कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (घ) शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2010-11, 2021-22 में तक नामांकनांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई संख्या में कुल वृद्धि या कमी कितनी हुई बतावें। (ड.) शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2010-11 की 2021-22 वर्षवार नामांकनांक की संख्या बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2010-11 में प्रारंभिक शिक्षा पर कुल राशि रू. 1463.61 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 (दिनांक 07/12/2021 की स्थिति में) में कुल राशि रू.1856.72 करोड़ आहरण किया गया, इस प्रकार वर्ष 2010-11 से वर्ष 2021-22 में कुल 26.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही नामांकन ठहराव के लिए बजट स्वीकृत होता है। पृथक से नई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) सत्र 2010-11 की तुलना में सत्र 2020-21 में प्राथमिक शालाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। निजी विद्यालयों के नामांकन में 8.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '1' अनुसार है। खर्च में वृद्धि उत्तरांश 'क' अनुसार है। (घ) एवं (ड़) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '2' अनुसार है।
यूरिया विक्रेता/क्रेता की जिलेवार सूची उपलब्ध कराया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
73. ( क्र. 303 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले दो वर्षों में जिलेवार टॉप 10 यूरिया विक्रेता/क्रेता की जिलेवार सूची एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराए? (ख) अप्रैल 21 से अभी तक कितने यूरिया, DAP, SSP और मिक्स उर्वरकों एवं बीज के सैंपल लिए गए? कितने पास हुए? कितने फेल हुए एवं फेल हुए सैंपल पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) पिछले पांच वर्ष में गुणवत्ता निरीक्षण में 5% से कम मात्रा के SSP के मामले पाए गए उनकी कंपनी अनुसार जिलेवार सूची प्रदान करें एवं कार्यवाही का विवरण देवें। (घ) पिछले 5 वर्ष में कितने अदान उत्पादक एवं विक्रेता पर FIR हुई और कोर्ट में कितने लोगों को सजा हुई एवं कितने बरी हुए? (ड.) जिलेवार Prom (प्रोम) खाद बिक्री की मात्रा, निर्माता का नाम बतावें। गुणवत्ता नियंत्रण एवं मोनिटरिंग के क्या नियम है? पिछले 5 वर्ष में कितने गुणवत्ता जांच हुई और यदि नहीं, हुई तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के लिये ड्रेस की खरीदी
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 306 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.), श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30 सितम्बर, 2021 तक एक वर्ष की अवधि में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रदाय करने के लिये कुल कितनी राशि की कितनी ड्रेस खरीदी गई? (ख) क्या यह सच है कि छात्रों के लिए ली गई ड्रेस स्व-सहायता समूहों से क्रय न करके व्यापारियों से सीधे क्रय की गईं? (ग) क्या ड्रेस खरीदी में मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन किया गया है? (घ) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने क्रय की गई ड्रेस की क्वालिटी घटिया होने की जानकारी स्कूल शिक्षा को दी गई थी? यदि हॉ तो क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 30 सितम्बर 2021 तक प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं मे गणवेश प्रदाय हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं महिला बाल एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्व सहायता समूह को राशि रूपये 266622496933/- कुल 11640954 गणवेश प्रदाय हेतु जारी की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) मंत्रि परिषद के निर्णय अनुसार स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश क्रय करने में म.प्र भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 6 (ब) के तहत व्यवस्था से छूट प्रदान की गई है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत पदस्थ अस्थाई व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 310 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखण्ड समन्वयक, अकादमिक समन्वयक, जन शिक्षक नियुक्त किए गये हैं? यदि हाँ, तो क्या ये स्थाई की श्रेणी में आते हैं? अगर नहीं तो क्या अस्थाई व्यवस्था कब तक के लिए की गई? अस्थाई व्यवस्था के क्या मापदण्ड हैं? स्थाई व्यवस्था हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या प्राथमिक शिक्षक को जन शिक्षक नियुक्त किये गये हें? यदि हाँ, तो क्या ये जन शिक्षक नियम अनुरूप नियुक्त किये गये? यदि नहीं, तो नियुक्तिकर्ता के विरूद्ध शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिनुयक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का एम.पी.एस. राशि वेतन से काटी जा रही है, क्या वह राशि इन संबंधित कर्मचारियों के एम.पी.एस. खातों में माहवार जमा हो रही? यदि नहीं, तो क्यों? कितने समय से इनके खातों में जमा नहीं की गई? इस हेतु शासन स्तर पर खातों में जमा करवाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पद स्थाई श्रेणी के नहीं है। सभी को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। कुछ जन शिक्षकों के त्याग पत्र देने से रिक्त हुए पदों पर कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थाई व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था करने के अलग से मापदण्ड नहीं हैं। रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से कर दी जावेगी। वर्ष 2020-21 में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाई की गई है। (ख) जी नहीं। प्राथमिक शिक्षक को जनशिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं किया गया है। जिले में कुछ प्राथमिक शिक्षकों को जन शिक्षक का अतिरिक्त प्रभार कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थाई रूप दिया गया था। वर्तमान में अब उन्हें प्रभार से मुक्त किया जा चुका है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। माह अक्टूबर, 2021 तक का एनपीएस जमा करने हेतु राशि एनएसडीएल को भेजी जा चुकी है। समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक/जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाता है, इसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय को संबंधित के एनपीएस की राशि एनएसडीएल को जमा करने हेतु भेजी जाती है।
किसानों की ऋण माफी योजना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 311 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में विगत 15 वर्षों से आज दिनांक तक कृषि क्षेत्र में कितनी ऋणमाफी योजनाएं लागू की गई है? प्रत्येक योजना किस वर्ष में लागू हुई एवं कितने समय तक लागू रही? योजना के नाम एवं वर्ष सहित बतावें? (ख) उक्त योजनाओं में शासन द्वारा किसानों का कितना ऋण माफ किया गया? योजनावार, वर्षवार तथा लाभांवित किसानों के विवरण सहित बतावें? (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना शासन द्वारा किस दिनांक को लागू की गई एवं वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में उक्त योजना से राजगढ़ जिले में कितने कृषकों का ऋण माफ हुआ व शासन द्वारा कितना बजट आवंटन स्वीकृत कराया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास एवं कन्या विवाह राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 314 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सबलगढ़ जिला मुरैना को जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं कन्या विवाह राशि के कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं? बतावें? (ख) इन योजनाओं के प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत कर कितने हितग्राहियों को राशि दी गई है? नाम, पतावार बतावें। कितनों को राशि नहीं दी गई है तो क्यों कारण बतायें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवेदन लेने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है एवं कन्या विवाह राशि के 2342 आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त हुये है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
चम्बल संभाग में शिक्षा संभागीय कार्यालय खोला जाना
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 315 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभाग ग्वालियर से अलग गठित चम्बल संभाग को शिक्षा संभाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) शासन द्वारा गठित चम्बल संभाग में संभागीय कार्यालय में शिक्षा एवं अन्य कार्य संचालित क्यों नहीं किये जा रहे? (ग) चम्बल संभाग के बाद नव गठित संभागों जैसे शहडोल, नर्मदापुरम में सभी संभागीय कार्यालयों का संचालन किया जा रहा है जबकि चम्बल संभाग में नहीं, क्यों? क्या शासन चम्बल शिक्षा संभाग का कार्यालय का संचालन कब से शुरू करायेगा? समय-सीमा बतायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) आवश्यकता न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायती को रेत उपलब्ध कराया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 324 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों हेतु रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में म.प्र. रेत नियम 2019 के नियम 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक भी कार्यवाही नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ख) नियम 4 में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों एवं शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के निर्माण कार्यों में लगने वाली रेत के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया है? उसके अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों को कितनी रेत और कितने हितग्राहियों को कितनी रेत प्रश्नांकित दिनांक तक उपलब्ध करवाई गई? यदि रेत उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो उसका कारण बतावें। (ग) नियम 4 के अनुसार रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में जिला पंचायत बैतूल एवं जिले की किस-किस जनपद पंचायत ने जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो उसका कारण बतावें। (घ) नियम 4 के अनुसार रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बैतूल जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य हेतु रेत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में म.प्र. रेटन नियम, 2019 के नियम 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत बैतूल के पत्र क्रमांक 7549 दिनांक 03.11.2020 से कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया है। रायल्टी की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर करने की प्रक्रिया की स्पष्टता नहीं होने के संबंध में कलेक्टर बैतूल के पत्र क्रमांक 1645 दिनांक 02.11.2020 से संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया है। मार्गदर्शन अप्राप्त। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) नियम 4 के उपनियम-1 में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों एवं शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के निर्माण कार्यों में लगने वाली रेत के संबंध में पंचायत द्वारा शुरू की गई शासकीय योजनाओं या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृति रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन को छोड़कर की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी। परन्तु पंचायत के लिए कार्य ठेकेदार के द्वारा किये जाते हैं तो उपरोक्त जमा रायल्टी वापस नहीं की जाएगी, के प्रावधान हैं। खनिज विभाग/जनपद पंचायतों से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) नियम 4 के अनुसार रेत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जिला पंचायत बैतूल के पत्र क्रमांक 7549 दिनांक 03.11.2020 से जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया है। जनपद पंचायत बैतूल, भैंसदेही, घोड़ाडोगरी एवं शाहपुर द्वारा ग्राम पंचायतों को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया गया है तथा रायल्टी की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर करने की प्रक्रिया की स्पष्टता नहीं होने के संबंध में कलेक्टर बैतूल के पत्र क्रमांक 1645 दिनांक 02.11.2020 से संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया है, जो अप्राप्त है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' अनुसार ही कार्यवाही की गई है।
पंचायती राज व्यवस्था वन उपज से संबंधित अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 325 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को लघु वन उपज से संबंधित कौन-कौन से अधिकार संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 के तहत प्रदान किए गए हैं? कौन-कौन सा अधिकार वन विभाग को प्रदान किया गया है? पृथक-पृथक बतावें। (ख) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतों को लघु वनोपज से संबंधित नियंत्रण, प्रबन्धन एवं अधिकार सौंपे जाने के संबंध में विभाग ने किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र, आदेश, निर्देश जारी किए हैं? (ग) 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में किस-किस लघु वनोपज का व्यापार सहकारी समितियां एवं संस्था के माध्यम से किए जाने की क्या-क्या छूट किस-किस धारा में दी गई हैं? (घ) लघु वनोपज का अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबन्धन पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है एवं कब तक करेगा? समय सीमा सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2021-2022 में पत्र क्रमांक 405 दिनांक 24.05.2021, पत्र क्रमांक 7654 दिनांक 09.07.2021 एवं पत्र क्रमांक 569 दिनांक 16.07.2021 विभिन्न विभागों को लिखा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-27/2021/1/4 भोपाल दिनांक 06 मार्च 2021 के अनुसार समिति का गठन किया गया है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 341 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन विद्यालयों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? विद्यालयवार कारण बतायें तथा उक्त रिक्त पदों पर कब तक अतिथि शिक्षक नियुक्त हो जायेंगे? (ख) क्या यह सत्य है कि अतिथि शिक्षकों के रिक्त पद पोर्टल पर न दिखने के कारण अनेक शिक्षक विहीन विद्यालयों में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभाग के जवाबदार अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कारण बतायें तथा अतिथि शिक्षकों को स्कोर कार्ड बने इस हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन अतिथि शिक्षकों को मानदेय/वेतन का भुगतान क्यों नहीं हुआ? कारण बतायें तथा कब तक भुगतान होगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था सतत् प्रक्रिया है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु पत्र क्र/1525 दिनांक 30.06.2021 एवं पत्र क्र/2371 दिनांक 25.08.2021 जारी किया गया है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 05.08.2020 में आधार अधिप्रमाण (EKYC) हेतु एक्ट तथा नियम बनाए गये हैं। जिनके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा EKYC की अनुमति दी जाती है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में आवेदकों का आधार अधिप्रमाण (EKYC) कराये जाने का प्रावधान है। जिसके अनुक्रम में संचालनालय द्वारा भारत शासन को अनुमति हेतु अनुरोध किया जा चुका है। भारत शासन से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् EKYC एवं सत्यापन संबंधी कार्य एन.आई.सी. द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। (घ) जिला रायसेन अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल अनुसार पदस्थ समस्त अतिथि शिक्षकों का मानदेय वेतन भुगतान किया जा चुका है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इटारसी मण्डी के भवन तोड़े जाने की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
82. ( क्र. 368 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, इटारसी के तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री हरेन्द्र नारायण के आदेश से वर्ष 2020 में मण्डी प्रांगण में स्थित शासकीय भवन (गार्ड चैंजिंग रूम) तोड़ा गया था? यदि हाँ, तो उक्त भवन कब, क्यों तोड़ा गया? भवन तोड़े जाने हेतु आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। यदि यह भवन मौखिक आदेश से तोड़ा गया तो किन प्रावधानों के अंतर्गत? (ख) उक्त भवन कब, कितनी लागत से निर्मित किया गया था? (ग) मंडी के तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री हरेन्द्र नारायण द्वारा वर्ष 2020 में दिए गए आदेश से तोड़ा गया भवन (गार्ड चैंजिंग रूम) उपयोगी या अनुपयोगी था? (घ) उक्त भवन को तोड़ने हेतु मण्डी सचिव, इटारसी द्वारा कब लिखा गया एवं प्रबंध संचालक द्वारा उक्त भवन तोड़ने हेतु कब सहमति/अनुमति दी गई? इस संबंध मण्डी सचिव एवं प्रबंधक संचालक के पत्र की प्रति बतायें। (ड.) क्या तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री हरेन्द्र नारायण द्वारा उक्त भवन (गार्ड चैंजिंग रूम) (उपयोगी) बताए जाने के बाद उनके ही आदेश से उक्त भवन तोड़ा गया? यदि हाँ, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। कृषि उपज मंडी समिति इटारसी के तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री हरेन्द्र नारायण के आदेश से वर्ष 2020 में मंडी प्रांगण में स्थित शासकीय भवन (गार्ड चैंजिंग रूम) नहीं तोड़ा गया है, शेष का प्रश्न ही नहीं है। (ख) उक्त (गार्ड चैंजिंग रूम) वर्ष 2017-18 में लागत राशि रूपये 2,56,816/- में निर्मित किया गया है। (ग) गार्ड चैंजिंग रूम नहीं तोड़ा गया है। वर्तमान में भवन उपयोगी एवं यथावत है। (घ) प्रश्नांश '' क'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक। (ड.) गार्ड चैंजिंग रूम भवन उपयोगी है, उसे नहीं तोड़ा गया है। वर्तमान में यथावत है।
शा. पॉलीटेक्निक में नवीन पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
83. ( क्र. 369 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 (2614) दिनांक 23.07.2019 में हुई चर्चा में माननीय मंत्रीजी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आने वाले सत्र (2020-21) में चारों पाठ्यक्रम प्रारंभ कर देंगें? (ख) शा. पॉलीटेक्निक, होंशगाबाद में चार नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने हेतु ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमति मिल गई है। यदि हाँ, तो कब? (ग) क्या होशंगाबाद पॉलीटेक्निक में वर्ष 2021-22 में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? छात्रों को प्रवेश कब तक दिया जावेगा। (घ) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष शिक्षा सत्र 21-22 में छात्रों के प्रवेश हेतु आयुक्त, तकनीकी शिक्षा एवं सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोपाल से अगस्त-सितम्बर 2021 में पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था? उक्त अनुरोध के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? (ड.) क्या प्रश्नकर्ता को इस संबंध में अवगत कराया गया। यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद में चार नवीन पाठ्यक्रमों प्रारंभ किये जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से दिनांक 02 जुलाई, 2021 को अनुमति प्राप्त हो गई है। (ग) जी नहीं। उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिये शैक्षणिक पदों का सृजन नहीं होने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया है। पदों के सृजन के उपरांत प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। शैक्षणिक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जी नहीं। प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल सामग्री खरीदी में अनियमितता
[खेल एवं युवा कल्याण]
84. ( क्र. 374 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न क्र. 190 (तारांकित) दिनांक 09.08.2021 में प्रेषित उत्तर के क्रम में आदेश क्रमांक 7608 दिनांक 4/03/2021 में गठित समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) समिति ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है? प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) उक्त प्रकरण में गठित समिति ने अभी तक क्या निष्कर्ष निकाला है? क्या दोषी अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हुई है? लिखित में उपलब्ध करावें। (घ) इस प्रकरण में सम्बन्धित पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है? प्रतिलिपि देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) गठित जांच समिति का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) खेल संचालनालय द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत गुण दोषों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (घ) प्रकरण में परीक्षणोपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 376 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग अन्तर्गत 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षा विभाग में कार्यरत कितने प्राचार्यों, शिक्षकों, अध्यापकों, लिपिक, भ्रत्य की मृत्यु कोरोना से प्रश्न दिनांक तक हुई है, जिलेवार संख्या बताऐं। (ख) दिवंगत कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय कर दी गई है और कितनी शेष हैं?उज्जैन संभाग अन्तर्गत जिलेवार संख्या बतावें। (ग) उज्जैन संभाग के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को कोरोना अनुग्रह योजना अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान किया गया? जिलेवार जानकारी दें। (घ) विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के क्या निर्देश हैं? इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित सदस्य से क्या अभिप्राय है? क्या यह सही है कि परिवार में दिवंगत शिक्षक का यदि कोई पुत्र शासकीय सेवा में है तो अन्य पुत्रों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 के बिन्दु क्रमांक-2 में अनुकंपा नियुक्ति के लिये आश्रित सदस्य को परिभाषित इसके अनुसार किया गया है, यदि कोई पुत्र शासकीय सेवा में है, तो अन्य पुत्रो को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।
उद्योग स्थापित कर क्षेत्र का विकास व बेरोजगारी दूर किया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
86. ( क्र. 380 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत मुरैना एवं अम्बाह तहसील उद्योग स्थापित कर बेरोजगार को रोजगार दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत मुरैना एवं अम्बाह तहसील में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों तथा निवेश परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) लागू की गई है, जो संपूर्ण प्रदेश में लागू एवं प्रभावशील है। दिमनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग का कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और न ही अविकसित भूमि आवंटित है। निजी भूमि पर वृहद उद्योग स्थापित होने पर इकाई को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है एवं प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं उनके माध्यम से रोजगार सृजन के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एमएसएमई विकास नीति 2021 जारी की गई है। इस नीति के अंतर्गत पात्र श्रेणी के उद्योगों को विभिन्न आकर्षक सुविधाएं प्रदान की जाती है। स्वरोजगार हेतु भारत सरकार का प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम प्रदेश में क्रियान्वित है, जिसका लाभ उक्त क्षेत्र के पात्र बेरोजगार ले सकते है।
ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 381 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में 78 ग्राम पंचायते है प्रत्येक प्रंचायत में खेल मैदान तैयार करने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है। नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विकास आयुक्त के पत्र क्र. 12443/ एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 दिनांक 09.12.2016 से प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित करने हेतु जारी दिशा-निर्देश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र दिमनी में 27 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान के कार्य पूर्ण है एवं एक ग्राम पंचायत में कार्य प्रगतिरत हैं। दो ग्राम पंचायत में स्थल विवाद होने से कार्य यथास्थिति बंद है। शेष ग्राम पंचायतों में खेल मैदान निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार शासकीय भूमि उपलब्ध न होने से खेल मैदान निर्माण नहीं किये जा सके।
शिक्षाकर्मियों /सहायक अध्यापकों के संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 386 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखण्ड अन्तर्गत वर्ष 1998 में नियुक्त किये गये कितने शिक्षाकर्मियों वर्ग-3/ सहायक अध्यापकों का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में नहीं किया गया है? संविलियन न किये जाने के क्या कारण है? कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है एवं कितनों के नाम लोकायुक्त की सूची में नहीं है? सूची बतायें। (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सहायक अध्यापकों के नवीन संवर्ग में संविलियन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./एन.सी./एफ/अध्या./ न.सं.नियु./सतना/05/2021/1107 भोपाल दिनांक 10/08/2021 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना से अभ्यावेदन मांगा गया है, यदि हाँ, तो क्या आज दिनांक तक अभ्यावेदन लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या आयुक्त के पत्र का अभ्यावेदन 05 माह तक न भेजे जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सहायक अध्यापकों का संविलियन जिनके खिलाफ लोकायुक्त में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज है, का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड में वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-3 जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है, में से अमरपाटन विकासखंड के 232 एवं सोहावल विकासखंड के 97 कुल 339 कर्मचारी की म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त जनपद पंचायतों का तत्समय का नियुक्ति संबंधी प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा द्वारा दर्ज किया जाकर विवेचना उपरांत मान. विशेष न्यायालय सतना में प्रस्तुत किया गया है जिस पर मान. न्यायालय का निर्णय लंबित है, इस कारण नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यापकों का नाम लोकायुक्त के चालान में नहीं है चयन समिति का नाम अंकित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत सतना द्वारा 12 कर्मचारियों की नस्तियां/अभ्यावेदन संचालनालय में दिनांक 18.11.2021 को जमा किये गये है, शेष प्रकरणों में अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, उत्तरांश ‘ख’ के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ‘क’ में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरण में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रतिनियुक्ति में पदस्थ उप संचालक की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 387 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य कार्यालय भोपाल में संयुक्त संचालक स्तर के पर्याप्त अधिकारी होते हुए भी कृषि विभाग से कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, रीवा में प्रतिनियुक्ति पर अविनाश चतुर्वेदी की पदस्थापना की गई है? जबकि अविनाश चतुर्वेदी उपसंचालक स्तर के अधिकारी है। यदि हाँ, तो उपलब्ध संयुक्त संचालकों में से नियुक्त करने की बजाय, प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? (ख) रीवा संभाग में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए 18 मंडिया एवं 19 उपमंडियां बनाई गई है, जिसमें से 3 मंडियां सतना, रीवा, नागौद को छोड़कर सभी मंडियां बंद है और सीधी खरीदी करके व्यापारी किसानों को सही मूल्य नहीं दे रहे है। उक्त संबंध में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त संचालक अविनाश चतुर्वेदी की भूमिका भी संदेह से परे नहीं है। क्या उक्त संबंध में जांच कराकर संयुक्त संचालक की लापरवाही पर कोई जांच की संस्तुति करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों में शिक्षकों की कमी
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 389 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय प्राथमिक, प्रायमरी, हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी एवं कितने माध्यमिक अंग्रेजी स्कूल संचालित है तथा प्रत्येक स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है क्या इनके मान से शिक्षकों की पूर्ति की गई है नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत है और वर्तमान में कितने-कितने शिक्षक किस-किस स्कूल में किस-किस विषय के पदस्थ है पदवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त स्कूलों में स्वीकृत पदों की पूर्ति की गई है हाँ, तो स्कूलवार बतावें कि कितने पद रिक्त है और क्यों, इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और की जायेगी।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण कार्य किये जाने का प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य विपणन बोर्ड की निधियों से सड़कों का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
91. ( क्र. 390 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा विभिन्न निधियों (किसान सड़क निधि/मण्डी निधि/बोर्ड निधि/स्थाई निधि) से कितनी सड़कें स्वीकृत की गई? उनकी लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत की गई राशिवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य की प्रशासकीय प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरांत भी उक्त सड़कों के निर्माण कार्यों की वस्तुस्थिति वर्तमान में क्या है? इनके निर्माण कार्यों को समय-सीमा में नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित सड़कों की टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण की गई है। हाँ तो उक्त टेण्डर किन-किन एजेंसियों को दिए गए? दिनांकवार बतावें? (घ) उक्त सड़कों के निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं? उक्त प्रकरण की सड़कवार वस्तुस्थिति की जानकारी दिनांकवार बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वषों में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा विभिन्न निधियों के अंतर्गत किसान सड़क निधि से वर्ष 2019-20 में एक एप्रोच सी.सी. रोड, 02 आंतरिक सी.सी.रोड एवं 12 ग्रामीण सड़कें स्वीकृत की गई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्वीकृत सड़कों में एक एप्रोच सी.सी.रोड, 02 आंतरिक सी.सी.रोड निर्माण कार्य की प्रशासकीय प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण कर वर्तमान में कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जा चुके हैं। 12 सड़कों के पत्र क्रमांक 188 दिनांक 05.02.2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़कों की निविदा नहीं होने के अनुक्रम में आदेश क्रमांक 247 दिनांक 30.06.2021 से स्वीकृति निरस्त की गई। लोक निर्माण विभाग ने उनके पास जमा 12 ग्रामीण सड़कों की 50 प्रतिशत जमा राशि कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. द्वारा चैक क्रमांक w220531375 दिनांक 05.07.2021 से राशि रू. 2095.38 लाख मंडी बोर्ड को वापस की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। 03 सड़कों की टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण की गई है शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है। (घ) स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किये जा चुके हैं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सड़कवार एवं दिनांकवार वस्तुस्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
उद्यानिकी आयुक्त के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
92. ( क्र. 397 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उद्यानिकी आयुक्त को निलंबित कर उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने बाबत् प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र क्रमांक 573/2021 दिनांक 11.08.2021 में पत्र दिया गया। यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक आयुक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या यह भी सही है कि संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के पत्र क्र./उद्यान/समन्वय/सामान्य निर्देश/ 2016-17/1332 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुदान राशि का भुगतान संबंधित किसान हितग्राही के बैंक खाते में सीधे कोषालय के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 अंत में मार्च 2021 में उद्यानिकी आयुक्त श्री मनोज अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं के लगभग 40 करोड़ की राशि म.प्र. ट्रेजरी कोड 284 का उल्लंघन कर नियम विरूद्ध अग्रिम आहरण कैसे की गई? (ग) क्या यह भी सही है अग्रवाल ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किसानों के लिये शंकर प्याज बीज के स्थान पर 90 क्विंटल अप्रमाणित प्याज बीज 2300 रूपये प्रति किलो के मान से लगभग 2 करोड़ का खरीदा तथा 1 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है और शिकायत होने पर अग्रवाल के खिलाफ शासन स्तर एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में दो अलग-अलग जांच चल रही है तथा शासन ने भुगतान पर रोक भी लगा दी है यदि हाँ, तो ऐसे भ्रष्ट उद्यानिकी आयुक्त को अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया? मनोज अग्रवाल को कब तक निलंबित कर उनसे राशि की वसूली की जाएगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र अनुसार पत्र अनुरूप कार्यवाही वर्ष 2018-19 तक प्रचलित थी। वर्ष 2019-20 से पूर्व प्रक्रिया के स्थान पर विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एम.पी.स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक/एफ 6-1/2018 58 दिनांक 25.06.2019 अनुसार कराया जा रहा है। पत्र की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में एम.पी.एग्रो द्वारा जिला उद्यानिकी अधिकारियों द्वारा जारी सामग्री प्रदाय के कार्यादेशों के तारतम्य में मांग अनुसार राशि एम.पी.एग्रो को प्रदाय की गई। (ग) वर्ष 2021 में संचानलाय द्वारा खरीफ मौसम हेतु प्याज बीज राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) से कृषकों को 7960 किलो ग्राम. प्याज बीज रूपये 2300 प्रति कि.ग्रा. की दर से खरीदा गया एवं आंशिक भुगतान किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत शासन को करते हुये प्रतिलिपि अन्य के साथ-साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों भोपाल को पत्र दिनांक 25.10.2021 द्वारा की गई है। शिकायत पर जांच प्रचलित है।
सी.सी.सड़क निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 398 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र मुरैना की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य कराने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.415/2021 दिनांक 02.06.2021 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना एवं पत्र क्र. 416/2021 दिनांक 02.06.2021 में आयुक्त पंचायती राज संचालनालय भोपाल को दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य कराने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार पत्रों में वर्णित ग्राम पंचायतों में सी.सी.रोड निर्माण कार्यों की आर.ई.एस. द्वारा तकनीकी स्वीकृति कराई गई? यदि हाँ, तो किस-किस सी.सी.रोड की कितनी-कितनी राशि की तकनीकी स्वीकृति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं कराई गई? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्णित ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड निर्माण कार्यों की कब तक तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कराई जायेगी? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, पत्र क्रमांक 415/2021 दिनांक 02.06.2021 जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुरैना द्वारा ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित करें। किंतु पत्र क्रमांक 416/2021 दिनांक 02.06.2021 पंचायती राज संचालनालय को प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) जी नहीं, उक्त प्रस्तावित कार्य ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित होने के उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति होगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत डिण्डौरी में बने जॉबकार्ड
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 404 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम में 60% एवं सामग्री में 40% व्यय करने का नियम है? अगर हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में डिण्डौरी एवं मुरैना जिले द्वारा इस नियम का पालन किया गया है अगर हाँ तो जिला डिण्डौरी में श्रम में व्यय के आधार पर सामग्री में व्यय क्यों कम किया गया है? जबकि मुरैना जिला में श्रम में व्यय से ज्यादा सामग्री में व्यय किया गया है? अगर नहीं, तो वर्तमान का नियम बतावें। (ख) डिण्डौरी जिला में कुल कितने जॉबकार्ड है जिसमें कितने एक्टिव एवं कितने अनएक्टिव हैं। तथा कितने जॉबकार्ड धारियों को 100 दिवस का काम दिया गया है? (ग) डिण्डौरी जिला के सभी ग्राम पंचायतों में 60, 40 के नियम का पालन किया गया है? अगर हाँ, तो ग्राम पंचायत चकमी बावली रैतवार में सामग्री पर कम व्यय क्यों किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरी पर न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय करने के नियम है। जिला डिण्डौरी एवं मुरैना द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में मजदूरी पर न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय किये जाने के नियम का पालन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिला डिण्डौरी में कुल 193289 जॉबकार्डधारी पंजीकृत है जिसमें से एक्टिव जॉबकार्डधारी 180714 एवं इनएक्टिव जॉबकार्डधारी 12575 है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 62094 जॉबकार्डधारी परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरी पर न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय जिला स्तर पर संधारित करने के नियम है। जो कि उत्तरांश (क) अनुसार संधारित है।
युवाओं को रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
95. ( क्र. 405 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि डिण्डौरी जिले अन्तर्गत वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कितने-कितने युवाओं को प्रशिक्षण कहाँ-कहाँ, किसके द्वारा दिया गया? प्रशिक्षण में कितना-कितना व्यय किया गया? प्रशिक्षण प्राप्त कितने युवा कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से रोजगार कर रहे है? युवावार, वर्षवार बताये?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक डिंडौरी जिले में कुल 659 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें रूपये 6450052/- का व्यय आया। प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं के रोज़गार की जानकारी पोर्टल पर अनुपलब्ध है। आईटीआई अंतर्गत डिंडौरी जिले में वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में प्रशिक्षित एवं रोज़गार प्राप्त युवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
ऋण माफी योजना अंतर्गत पात्र किसानों का ऋण माफ किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
96. ( क्र. 421 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में उज्जैन जिले के कितने-कितने किसानों के 50 हजार एवं 01 लाख तक के ऋण माफ किये गये हैं एवं कितने पात्र किसानों के 50 हजार एवं 01 लाख के ऋण माफ नहीं किये गये हैं? कारण सहित बतायें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उज्जैन जिले के अंतर्गत किन-किन तहसीलों के कितने किसानों का 50 हजार एवं 01 लाख तक के ऋण माफ किये गये हैं तथा किन-किन पात्र किसानों के ऋण माफ किन कारणों से नहीं किये गये? (ग) क्या उक्त पात्र किसानों के 50 हजार एवं 01 लाख के ऋण माफ करने पर शासन विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत कार्यों में अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
97. ( क्र. 426 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की गोहद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 को कौन-कौन से सामुदायिक कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? (ख) उक्त कार्य कहाँ-कहाँ पर कराये गये या कराये जाना प्रस्तावित है? (ग) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य की अनुशंसा प्रश्नकर्ता द्वारा की गई है? शेष कार्य किन-किन की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये है? (घ) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में अधिकांश कार्य कागजों पर कराये जाकर सरपंच एवं सचिवों तथा उपयंत्रियों द्वारा फर्जी मूल्यांकन किया जाकर राशि का आहरण किया गया है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में स्वीकृत सामुदायिक कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, उक्त कार्य मनरेगा योजना के प्रावधानों के अनुरूप ही स्वीकृत कर कराये जाने की स्थिति होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
कोरोना की दूसरी लहर में कर्तव्य स्थल पर हुई मृत्यु पर मुआवजा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
98. ( क्र. 431 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मण्डी समितियों के कितने कर्मचारी और संविदाकर्मी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बोर्ड और मण्डियों में ड्यूटी करते हुए मृत्यु हुई? इन कर्मचारियों का नाम, पता, कार्यालय का नाम सहित संपूर्ण जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या जिन-जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब, कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्त के संबंध में कितने प्रकरण अभी भी लंबित है तथा कब तक इसका निराकरण कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत ऐसे 53 अधिकारी/कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोविड-19 अवधि के दौरान हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/आर895/1153/2021/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.05.2021 जिसे म.प्र. राज्य कृषि विपणन के आदेश क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632पार्ट/8601 दिनांक 25.11.2021 से अंगीकार कर राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित कोविड-19 अवधि 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक प्रशनांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में संबंधितों के अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निर्धारित पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की राशि का भुगतान परिवार के आश्रित सदस्य को किया जावेगा। समय-सीमा एवं राशि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 436 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने तालाब, सुदूर सड़क, गौशाला की स्वीकृति हुई? कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से पूर्ण करवाये गये? कितने कार्य अपूर्ण स्थिति में है? ग्रामपंचायतवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों की समयावधि क्या थी? कार्य अपूर्ण रहने का क्या कारण हैं? अपूर्ण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री मद में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? वर्षवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रश्न दिनांक तक जिला पंचायत द्वारा जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत 45 तालाब, 151 सुदूर सड़क एवं 09 गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) स्वीकृत किये गये। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ख) सामान्यत: अपूर्ण निर्माण कार्यों को एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराया जाना होता है। पात्र इच्छुक परिवारों के श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं राज्य स्तरीय नोडल खाते में राशि के समय पर उपलब्ध न होने के कारण कार्य अपूर्ण है। अपूर्ण कार्य पर मजदूरी एवं सामग्री मद में भुगतान की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) योजना मांग आधारित होने से इच्छुक परिवारों के श्रमिक द्वारा कार्य की मांग किये जाने तथा राज्य स्तरीय नोडल खाते में राशि की उपलब्धता पर निर्भर होने के कारण कार्य पूर्ण कराये जाने का निश्चित समय बताया जाना संभव नहीं है।
हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के परीक्षा कार्यक्रम
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 437 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्रकार की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षायें इस वर्ष एवं विगत 10 वर्षों में किस-किस दिनांक, माह से प्रारंभ कराकर कब समाप्त की गई है? वर्षवार अलग-अलग तालिका में बतायें। (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष परीक्षायें निर्धारित तिथि से पूर्व कराये जाने के क्या कारण हैं? इसके लिये विभाग ने कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही, किस-किस की अनुमति से की है? (ग) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा विद्यालयों को पाठ्यक्रम पूर्ण कराये जाने को लेकर मार्गदर्शिका निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये प्रदाय की जाती है? यदि हाँ, तो क्या उसका पालन हुआ है, जिसके कारण परीक्षा आयोजित की जा रही है? यदि हाँ, तो कब-कब, क्या-क्या, किस-किस की अनुमति से? यदि नहीं, तो किस आधार पर इतनी जल्दबाजी में परीक्षा प्रारंभ कराने के दुष्परिणाम का पूर्व आंकलन किया गया है? (घ) उपरोक्त के संबंध में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होने तथा अधूरा ज्ञान पाकर परीक्षा परिणाम आने पर किस-किस कार्यालय के किन-किन को जिम्मेदार चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) परीक्षा कार्यक्रम निर्देश के बिन्दु क्र. 5 एवं 9 में विरोधाभास है। यदि विरोधाभाषी है तो क्या इसको संशोधित किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विगत सात वर्षों से मण्डल की प्रायोगिक परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ की जाती रही है। इस वर्ष मण्डल की सैद्धांतिक परीक्षाएं दिनांक 17.2.2022 से प्रारंभ करने का निर्णय करोना संक्रमण के कारण मण्डल की सैद्धांतिक परीक्षाएं प्रभावित न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। (ग) जी नहीं। प्रतिवर्ष मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा 12 फरवरी से प्रारंभ की जाती है जिसके लिये समस्त विद्यालयों द्वारा 12 फरवरी के पूर्व पाठ्यक्रम पूर्ण करा लिया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में कटौत्री की गई है। जो परीक्षा के पूर्व पूर्ण हो जावेगा। मण्डल की परीक्षाओं का कार्यक्रम प्रति वर्ष अनुसार 12 फरवरी से ही आयोजित की गई तथा सैद्धांतिक परीक्षाएं कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मात्र 12 दिवस पूर्व आयोजित की जा रही है, जिसका परीक्षा कार्यक्रम (टाईम टेबल) विधिवत मण्डल समिति से अनुमोदन उपरान्त जारी किया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड) जी नहीं। बिन्दु क्रमांक 5 व 9 में विरोधाभास नहीं है।
शुगर मिलों का संचालन एवं भुगतान की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
101. ( क्र. 447 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के किन-किन जिले में कितने-कितने क्षमता वाली शुगर मिले संचालित हैं? (ख) नरसिंहपुर जिले की कितनी शुगर मिलों में वर्ष 2020-21 को किसानों, मजदूरों मालवाहकों, कर्मचारियों का कितना-कितना भुगतान शेष है? अलग-अलग जानकारी बतावें। (ग) उक्त भुगतान अगर नहीं किये गये है तो इसके लिये दोषी कौन है एवं भुगतान कब तक कर दिये जावेंगे? (घ) क्या नरसिंहपुर एवं अन्य जिलों में ऐथेनाल प्लान्ट की स्वीकृत किये गये हैं? अगर किये गये तो कहाँ-कहाँ कितनी क्षमता के किये गये हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) नरसिंहपुर जिले की शुगर मिलों में वर्ष 2020-21 को किसानों, मजदूरों मालवाहकों, कर्मचारियों का भुगतान शेष नहीं है। अलग-अलग जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
वॉलीबाल छात्रावास में प्रदाय सुविधायें
[खेल एवं युवा कल्याण]
102. ( क्र. 448 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर में वॉलीबाल खेल का छात्रावास संचालित है? यदि हाँ, तो प्रदेश में संचालित खेल अकादमी में परिवर्तित करने की योजना पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) वॉलीबाल छात्रावास में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अन्य अकादमियों के खिलाड़ियों के समान सुविधायें कब से दी जा रही है? यदि नहीं, तो कब से प्रदान की जावेगी? (ग) वॉलीबाल छात्रावास में प्रदेश को अन्य खेल अकादमियों की तरह प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु क्या प्रावधान है? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा? (घ) वॉलीबाल छात्रावास में अन्य अकादमियों की तरह अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण कब तक उपलब्ध कराया जायेगा? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु प्रतिभा खोज आयोजित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रतिभा खोज में वॉलीबाल छात्रावास में प्रवेश हेतु चयन क्यों नहीं किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) नरसिंहपुर में संचालित छात्रावास के खिलाड़ियों को खेल अकादमी के खिलाड़ियों के समान ही आवास, भोजन, प्रशिक्षण, खेल उपकरण एवं किट आदि प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रावास को अकादमी में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पाई गई है। (ख) वॉलीबाल छात्रावास में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अकादमियों के खिलाड़ियों के समान सुविधायें माह दिसम्बर 2018 से दी जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों का प्रवेश आवश्यक नहीं पाये जाने के कारण प्रावधान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विभाग द्वारा नियमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो वर्तमान मे नहीं पाया गया है। जी हाँ। वालीबॉल छात्रावास हेतु खिलाड़ियों का जिला स्तर तक प्रतिभा खोज चयन किया जा चुका है एवं संभाग स्तर पर चयन की कार्यवाही प्रचलित है।
पंचायत समन्वयक के निलंबित होने के बाद आरोप पत्र जारी किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 451 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड में ग्राम पंचायत समन्वयक, श्री रमाकांत उपाध्याय (पी.सी.ओ.) स्थानीय निवासी ग्राम बरहा (विकासखण्ड लहार) होने के बाद भी उन्हें कब-कब से लहार में पदस्थ किया गया? क्या दिनांक 31.08.2021 को रमाकांत उपाध्याय ने अपने पुत्र अनुज एवं अनूप उपाध्याय के साथ जनपद पंचायत लहार के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक प्रताप इटोरिया के कार्यालय में घुसकर श्री इटोरिया को जाति सूचक गाली देकर एवं उनका मोबाईल छीनकर मारपीट करने के आरोप में निलंबित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि संबंधित जिला अधिकारियों ने राजनैतिक दबाव में 45 दिन में आरोप पत्र जारी न कर निलंबन समाप्त कराने की साजिश रचकर जनपद पंचायत लहार में ही पदस्थ कर दिया गया है? (ग) क्या यह भी सत्य है कि श्री रमाकांत उपाध्याय ने फर्जी विकलांग का प्रमाण पत्र बनाकर शासकीय सेवा में नियुक्त प्राप्त की थी? यदि हाँ, तो तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह, आय.ए.एस. ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर श्री उपाध्याय के विरूद्ध कार्यवाही की थी? क्या श्री रमाकांत उपाध्याय के विरूद्ध पुन: मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर सेवा से पृथक किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह भी सत्य है कि लहार विकासखण्ड के ग्राम बरहा के निवासी होने के साथ ही श्री रमाकांत उपाध्याय ने अपनी पत्नी को पूर्व में जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित कराने के साथ ही विगत वर्ष संपन्न हुए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़वाया था? यदि हाँ, तो स्थानीय निवासी होने व राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर हमला करने के बाद भी लहार जनपद पंचायत लहार में ही पदस्थ करने के कारण बताएं। (ड.) क्या यह भी सही है कि श्री रमाकांत उपाध्याय द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका में भी हेराफेरी की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इसकी भी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) श्री रमाकांश उपाध्याय पंचायत समन्वय अधिकारी को आदेश क्रमांक 907 दिनांक 13.08.1997 एवं आदेश क्रमांक 7621 दिनांक 09.07.2021 द्वारा जनपद पंचायत लहार में पदस्थ किया गया। जी हाँ। (ख) जी नहीं। जनपद पंचायत लहार द्वारा आरोप पत्रादि 45 दिवस की अवधि में न भेजने के कारण श्री रमाकांत उपाध्याय द्वारा स्वयं जनपद पंचायत लहार में 45 दिवस पश्चात ज्वाइन कर लिया गया। कलेक्टर भिण्ड द्वारा दिनांक 27.10.2021 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये, जिसके जवाब दिनांक 02.11.2021 प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड के आदेश दिनांक 30.11.2021 से श्री उपाध्याय को निलंबन से बहाल कर, विभागीय जांच संस्थित की गई। (ग) जी नहीं। विकलांगता के संबंध में कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड को पत्र दिनांक 11.02.2016 लिखा गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यालय सिविल सर्जिन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड द्वारा पत्र दिनांक 13.02.2016 के साथ मेडीकल बोर्ड प्रमाण पत्र संलग्न कर 40 प्रतिशत प्रमाणित किया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पूर्व से होने के कारण पुन: पृथक से जांच कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतएव सेवा से पृथक का प्रश्न नहीं है। (घ) जी हाँ। प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर हमला करने संबंधी शिकायत शासन स्तर पर प्राप्त होने से जनपद पंचायत लहार पदस्थ किया गया। (ड.) जी नहीं। कार्यालय जनपद पंचायत लहार में उपलब्ध सेवा अभिलेख अनुसार कोई भी उपरिलेखन या काट-छांट नहीं पायी गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
प्रस्तावित सी.एम. राईज स्कूल को अन्य विकासखण्ड में प्रारंभ किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 452 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में सी.एम. राइज़ विद्यालय प्रदेश से प्रत्येक विकासखण्ड में कक्षा 1 से 12 तक की अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ कराने की नीति की मध्यप्रदेश मंत्रि-मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो ऐसे किन-किन विकासखण्डों में एक से अधिक सी.एम. राइज़ स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई? प्रत्येक विकासखण्ड का नाम, ग्राम का नाम/शहर/कस्बे का नाम बताते हुए माननीय क्षेत्रीय विधायकों के नाम भी बताएं। (ग) मध्यप्रदेश के ऐसे कौन-कौन से विकासखण्ड हैं, जिनमें नीति के विपरीत एक भी सी.एम. राइज़ स्कूल की स्वीकृति नहीं दी गई तथा एक ही विकासखण्ड में 2-2 सी.एम. राइज़ स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति किस आधार पर दी गई? (घ) क्या यह सही है कि सी.एम. राइज़ स्कूल योजना के प्रथम चरण में रौन विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना में सी.एम. राइज़ स्कूल प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित किया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं बी.ई.ओ. की अनुमति से शासकीय कन्या उ.मा.वि. मिहोना के प्राचार्य ने लगभग 900 से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया है? यदि हाँ, तो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्र./पी.ए./सी.एम.राइज़/2021/28/5 दिनांक 03-11-2021 को जारी आदेश में शासकीय कन्या उ.मा.वि. मिहोना में संचालित स्कूल का नाम हटाकर प्रवेशरत छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सी.एम. राइज़ स्कूल मिहोना में प्रारंभ करने की स्वीकृति कब तक जारी की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) भिण्ड जिले के रौन विकासखण्ड में एक भी सी.एम. राइज़ स्कूल की स्वीकृति न देने का कारण बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में सी.एम. राइज़ योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के केन्द्र में स्थित होना, विद्यालय का एकीकृत होना, विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या इत्यादि की उपलब्धता एवं नामांकन के आधार पर किया गया है। चयन मापदण्ड संबंधी पत्र दिनांक 28.09.2020 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जी हाँ, चूंकि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना पूर्व से संचालित है। वर्तमान में विद्यालय का नामांकन 971 है, परिसर में कुल 29 उपयोगी कक्षा कक्ष तथा 7 मरम्मत योग्य कक्षा कक्ष है एवं 20 शिक्षक पदस्थ है, आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान पूर्व से ही है। अतएव छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में प्रथम चरण विद्यालयों की सूची जारी हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (क) अनुसार।
सरपंच/सचिव एवं रोजगार सहायकों पर बकाया राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 456 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड की ग्राम पंचायतों में किन-किन तत्कालीन एवं वर्तमान सरपंचों, सचिवों एवं रोजगार सहायकों पर कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर विगत वर्षों में बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा में पूछे गये प्रश्न क्रमांक 5431 दिनांक 18.03.2021 के उत्तर में वसूली की जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो किस-किस से कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जनपद पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ से लाखों रूपये की वसूली न कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाई गई है? यदि हाँ, तो वसूली न करने के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराकर वसूली की कार्यवाही कर दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) पिछले लगभग 02 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण संबंधित न्यायालयों में सुनवाई नहीं की गई, जिससे वसूली कार्यवाही प्रभावित हुई। अभी संबंधितों को वसूली हेतु लगातार तिथि लगाकर वसूली नोटिस जारी किये गये हैं। शीघ्र ही संबंधितों से वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 460 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्रं. 1864 दिनांक 01.03.21 व प्र.क्रं. 3769 दिनांक 08.03.2021 के उत्तर अनुसार एवं प्रश्न पर बजट सत्र में मा. मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी जय मां वैष्णों कॉन्वेंट झारड़ा एवं भारतीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बनबना की मान्यता निरस्त होने में विलंब क्यों हुआ? (ख) जय मां वैष्णों कान्वेंट द्वारा मा.न्यायालय में दायर याचिका में विभाग की ओर से कौन से वकील पैरवी कर रहे हैं? इस प्रकरण में कितनी तारीखें अभी तक लगी हैं व उनमें कितनी तारीखों में वकील अनुपस्थित रहे? (ग) विभाग की ओर से इस प्रकरण में मा. न्यायालय में क्या समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो कब तक प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। (घ) प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु विभाग द्वारा किए प्रयासों से बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अशासकीय भारतीय हाय. सेके. स्कूल बनबना तह. नागदा जिला उज्जैन की मान्यता विभागीय आदेश दिनांक 16/11/2021 द्वारा समाप्त कर दी गई है। अशा. जय मां वैष्णों कॉन्वेंट स्कूल, झारड़ा, तहसील महिदपुर की मान्यता निरस्ती संबंधी प्रस्तावित कार्यवाही विषयक जारी कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध संबंधित विद्यालय द्वारा याचिका क्र. 5516/21 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में दायर की गई। मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा प्रकरण में दिनांक 6/4/2021 को जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र पर आगामी सुनवाई तक कोई भी अंतिम आदेश जारी न करने संबंधी आदेश दिया गया है। (ख) अशासकीय जय मां वैष्णों कॉन्वेंट स्कूल, झारड़ा तह. महिदपुर द्वारा दायर याचिका क्र. 5516/21 के क्रम में मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में दिनांक 10/3/21, दिनांक 24/3/21, दिनांक 25/3/21, दिनांक 6/4/21 एवं दिनांक 15/3/21 को सुनवाई हेतु नियत किया गया किंतु दिनांक 10/3/21 एवं दिनांक 25/3/21 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं हो सकी (नाट रीचड)। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग की ओर से मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष दिनांक 11/8/21 को प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किया गया है। (घ) प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु मान. न्यायालय में दिनांक 18/11/2021 को आवेदन प्रस्तुत किया है।
पंचायत C.E.O. द्वारा की जा रही अनियमितता पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 461 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.09.2021 से उज्जैन जिला पंचायत C.E.O. के समक्ष कितनी फाइलें किन-किन जनपद पंचायतों से निराकरण हेतु प्रस्तुत हुई है? जनपदवार बतायें। (ख) उपरोक्त अवधि के प्रकरणों के जनपदों से जावक क्रमांक व दिनांक तथा उज्जैन जिला पंचायात में आवक क्रमांक व दिनांक सहित देवें। इनमें से कितने प्रकरण, किन कार्यों व मदों के प्रश्न दिनांक तक लंबित है, की सूची कार्य/मद नाम, जनपद नाम सहित देवें। इसका कारण भी प्रकरणवार देवें। (ग) उज्जैन जिला पंचायत C.E.O द्वारा प्रकरण लंबित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर शासन ने उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? कब तक इन फाइलों का निराकरण कर दिया जाएगा? (घ) दिनांक 01.09.2021 से उज्जैन जिला पंचायत C.E.O. द्वारा मनरेगा में कितने मार्ग स्वीकृत किए गए हैं? जनपदवार बतावें। इनकी स्वीकृति संबंधी समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी प्रकरणवार देवें। इसकी स्वीकृति में हुई अनियमितता की जांच कब तक की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिनांक 01.09.2021 से उज्जैन जिला पंचायत सी.ई.ओ. के समक्ष जनपद पंचायतों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) वर्तमान में जिले में कुल 163 सुदूर/ग्रेवल/खेत सड़क के कार्य प्रगतिरत है। अन्य कार्यों पर सामग्री श्रम का अनुपात 50:50 आता है। वर्तमान में जिले का श्रम सामग्री अनुपात 50:50 है, जो कि मनरेगा योजना के अंतर्गत 60:40 करने के निर्देश हैं। मजदूरी सामग्री के अनुपात के संधारण विषयक आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल के पत्र क्रमांक 1799 दिनांक 03.07.2021 के अनुक्रम में उज्जैन जिले का सामग्री अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक होने से अपूर्ण ग्रेवल सड़कों की संख्या 100 से कम होने तक नवीन ग्रेवल सड़क एवं पुलिया लेने में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। जिले का सामग्री अनुपात निर्धारित 40 प्रतिशत के सीमा के अंदर होने पर निराकरण किया जा सकेगा। (घ) दिनांक 01.09.2021 से उज्जैन सी.ई.ओ. द्वारा कुल 03 मार्ग जनपद पंचायत उज्जैन में स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनूपपूर जिले में मनरेगा से कराये गये कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 466 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपूर जिले में कोतमा विधानसभा अन्तर्गत 01.01.2021 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत कितने सामुदायिक कार्य कराए गए? कितना भुगतान किया गया? कितना लंबित है की जानकारी पंचायतवार देवें। इसमें निर्माण सामग्री प्रदाय देयक एवं मजदूरी भुगतान की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित कार्यवार देवें। इनमें कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में गुणवत्ताहीन कार्य की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार बतावें। (घ) कार्यपूर्ण होने में विलंब व शिकायतों के निराकरण के जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अनूपपुर जिले में कोतमा विधानसभा अन्तर्गत 01.01.2021 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत 346 सामुदायिक कार्य कराये गये हैं। कार्यों में भुगतान की राशि रू. 1042.94 लाख है एवं राशि रू. 1285.62 लाख भुगतान लंबित है। कार्यों पर सामग्री प्रदाय देयकों पर 638.19 लाख है एवं मजदूरी राशि रू. 404.75 लाख इस प्रकार कुल राशि रू.1042.94 लाख भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उपरोक्त कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदाय करने वाले अधिकारियों के नाम पद, नाम सहित कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है, जिसमें पूर्ण कार्य 41 एवं अपूर्ण प्रगतिरत कार्य 305 हैं। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार अवधि में गुणवत्ताहीन कार्यों की विधानसभा क्षेत्र कोतमा की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार कार्यों का पूर्ण होने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर निर्भर होने से किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। शेष उत्तरांश (ग) अनुसार।
15वें वित्त आयोग से प्राप्त निधि पर व्यय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
109. ( क्र.
467 ) श्री
सुनील सराफ : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) जिला
अनूपपुर
अंतर्गत
ग्राम
पंचायतों में 15वां
वित्त आयोग
से प्राप्त
राशि में से
कितनी राशि
आबद्ध मद एवं
कितनी राशि
अनाबद्ध मद
में व्यय किए
जाने के
प्रावधान हैं? (ख)
क्या आबद्ध
मद एवं
अनाबद्ध मद
में शासन
द्वारा नियत
प्रावधानों
के सीमा से
अधिक व्यय
किया गया है? (ग)
जिला अनूपपुर
में उपरोक्त
मदों में
निर्धारित
प्रावधानों
से अधिक व्यय
करने वाली
ग्राम
पंचायतों के
नाम, कार्य
नाम सहित
देवें। (घ)
ऐसा करने वाले
अधिकारियों/कर्मचारियों
के नाम, पदनाम
सहित बतावें
कि इसके लिए
शासन उन पर कब तक
कार्यवाही
करेगा? यदि नहीं, तो
क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है।
(ख)
जी नहीं। (ग) उत्तरांश
(ख) के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता है।
(घ) प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता है।
म.प्र. में नवीन उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
110. ( क्र. 472 ) श्री बाला बच्चन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 25.11.2021 तक प्रदेश में कितने नवीन उद्योगों को किन-किन स्थानों पर स्वीकृति किस दिनांक को दी गई? उद्योग नाम, स्थान, उद्योग प्रकार सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में कुल कितने निवेश प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए? प्रत्येक निवेश प्रस्ताव की जानकारी वर्तमान स्थिति, स्वीकृत, अस्वीकृत, विचाराधीन के संदर्भ में बतावें। इस अवधि में शासन के व्यय से देश में एवं विदेश में कितनी यात्राओं, बैठकों में कौन-कौन सम्मलित हुए? नाम, पदनाम, दिनांक सहित बतावें। (ग) प्रत्येक यात्रा, बैठक पर हुए व्यय की जानकारी भी प्रकरणवार पृथक-पृथक सम्मिलित के नाम, पदनाम सहित बतावें। (घ) निवेश संबंधी कार्यों में शिथिलता रखते हुए लंबित प्रकरणों को निराकृत न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? 6 माह से अधिक समय से लंबित निवेश प्रकरणों की जानकारी बतावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीन एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि., द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तथापि उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधानानुसार उद्योग स्थापनार्थ भूमि आवंटन एवं मेगा श्रेणी की निर्माता औद्योगिक इकाइयों को कस्टमाईज्ड पैकेज स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित अवधि दिनांक 01/07/2020 से 25/11/2021 तक विभिन्न मेगा श्रेणी के उद्योगों को नवीन निवेश प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाईज्ड पैकेज की स्वीकृति हेतु जारी किये गये शासनादेश का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित अवधि में उद्योग स्थापनार्थ 1176 आवेदनों में भूमि आवंटन/जारी आशय पत्र/आवेदन निरस्त की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) विभाग के अधीन एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. को निवेश आशय प्रस्ताव, भूमि आवंटन हेतु आवेदन एवं मेगा श्रेणी की निर्माता औद्योगिक इकाइयों द्वारा कस्टमाईज्ड पैकेज हेतु निवेश प्रस्ताव प्राप्त होते है। प्रश्नांकित अवधि में एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. के इन्वेस्ट पोर्टल पर दर्ज रू. 10 करोड़ से अधिक के निवेश आशय प्रस्ताव की कुल संख्या 301 है। वर्तमान स्थिति सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है। प्रश्नांकित अवधि में एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. को विभिन्न मेगा श्रेणी के उद्योगों द्वारा कस्टमाईज्ड पैकेज हेतु प्रस्तुत नवीन निवेश प्रस्ताव विभिन्न मेगा श्रेणी के उद्योगों की संख्या 61 है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में उद्योग स्थापनार्थ 1176 आवेदनों में भूमि आवंटन/जारी आशय पत्र/आवेदन निरस्त की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं से निवेशकों को अवगत कराने के उद्देश्य से शासन के व्यय से देश में एवं विदेश में की यात्राओं एवं बैठकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 पर है। (ग) प्रश्नांकित अवधि दिनांक 01/07/2020 से 25/11/2021 तक यात्रा एवं बैठकों पर हुए व्यय की प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) विभाग के अधीन एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल में निवेश संबंधी कार्यों में शिथिलता रखते हुए लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है। अत: प्रकरणों को निराकृत न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
111. ( क्र. 473 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय व तृतीय चरण की कर्ज माफी के लिये दिनांक 25.09.2020 से 25.11.2021 तक कितनी बैठकें शासन स्तर पर हुई? इन बैठकों में सम्मिलितों के नाम, पदनाम, तिथिवार देवें। (ख) कब तक द्वितीय व तृतीय चरण की कर्ज माफी की प्रक्रिया पूर्ण होगी? (ग) राजपुर तहसील में ऐसे कितने किसान हैं जिनकी एक लाख रूपये की ऋण माफी की राशि उनके खातों में प्रश्न दिनांक तक नहीं डाली गई? संख्या बताएं। राजपुर तहसील में दो लाख रू. की कर्जमाफी के कितने प्रकरण शेष हैं? संख्या बताएं। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार एक लाख रू. तक की ऋण माफी राशि कब तक कृषकों के खाते में डाल दी जाएगी? दो लाख रू. की कर्ज माफी कब तक पूर्ण कर दी जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश में कृषि खाद की उपलब्धता एवं कमी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
112. ( क्र. 480 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के समस्त जिलों में कृषकों को खेती के लिये खाद की उपलब्धता की जानकारी जिलेवार बतावें। (ख) प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु कितनी कृषि कार्य हेतु खाद उपलब्ध कराई गई है? उसमें से किस-किस जिलों को कितनी-कितनी खाद उपलब्ध कराई गई है? (ग) प्रदेश के किन-किन जिलों में विगत माहों में कृषि खाद की कमी रही है? यदि नहीं, तो किसानों द्वारा कृषि खाद हेतु लंबी-लंबी लाईनें, खाद के लिए लड़ाई-झगड़े, प्रदर्शन किन-किन जिलों में हुये? कृषि खाद की कमी के क्या कारण रहे हैं एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) जबलपुर संभाग में कृषि खाद की कमी के कारण कितने किसानों की खाद की किल्लत से लाईन में लगने से मौतें हुई है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी वर्ष 2021-22 में जबलपुर संभाग में जिलेवार उर्वरक उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध कराये गये उर्वरकों की उपलब्धता की जिलेवार वर्ष 2021-22 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रदेश में किसानों को उपलब्धता अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक वितरण कराया गया है। विगत माहों में उर्वरक की कमी होना नहीं पाया गया है। उर्वरक का वितरण सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से करने की दृष्टि से दमोह, देवास, भिण्ड, छतरपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, रीवा, विदिशा, भोपाल, आगरमालवा, सागर, बैतूल, गुना, उज्जैन, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दतिया जिलों में व्यवस्था हेतु लाईन लगवाकर किसानों को उर्वरक वितरण कराया गया है। प्रदेश में कहीं भी उर्वरक के लिए लड़ाई-झगड़े, प्रदर्शन होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जबलपुर संभाग में उर्वरकों की कमी से किसानों के लाईन में लगने से मृत्यु का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने से शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नवीन कृषि उपज मण्डी भवन के निर्माण की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
113. ( क्र. 482 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बदरवास में कृषि उपज मण्डी के नवीन भवन एवं प्रांगण के निर्माण के स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है? नवीन मण्डी निर्माण हेतु कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा भूमि आरक्षित किए जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक नवीन मण्डी निर्माण की स्वीकृति किन-किन कारणों से नहीं हो सकी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मण्डी निर्माण की स्वीकृति में विलंब हेतु कौन-कौन उत्तरदायी हैं? नाम एवं पद का उल्लेख करें। बदरवास में नवीन मण्डी भवन एवं प्रांगण निर्माण की स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नवीन मंडी निर्माण हेतु कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा आरक्षित भूमि की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव अमान्य होने से शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ’’क’’ अनुसार कलेक्टर शिवपुरी द्वारा बदरवास मंडी के नवीन मंडी प्रांगण हेतु ग्राम तिलातिली तहसील बदरवास की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 432/4 की रकबा 8.783 हेक्टेयर आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई। इस भूमि के क्रय पश्चात उस पर होने वाली मूलभूत सुविधाओं पर रूपये 6.00 करोड़ का मंडी पर वित्तीय भार होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक-299-300 दिनांक 28.06.2021 द्वारा अमान्य किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव अमान्य किये जोन से मंडी निर्माण की स्वीकृति तथा इसमें विलंब हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। नवीन मंडी प्रांगण हेतु भूमि/निर्माण का प्रस्ताव अमान्य होने से निश्चत समयावधि बताने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम तरावली को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ा जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 483 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड बदरवास में ग्राम तरावली को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत देहरदा-ईसागढ़ रोड से नहीं जोड़ा गया है? प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम तरावली को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ते हुए मुख्य मार्ग देहरदा-ईसागढ़ से जोड़ने हेतु मांग किए जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक निर्माण की स्वीकृति क्यों प्रदाय नहीं की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कब तक ग्राम तरावली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विकासखण्ड बदरवास अंतर्गत ग्राम तरावली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्वीकृत कोरनेटवर्क में 'ऑन द वे कनेक्टेड' श्रेणी में दर्ज होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 484 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक में कितने प्राथमिक से माध्यमिक से हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो तहसीलवार, ब्लाकवार नाम, संस्था का नाम, पता सहित पूर्ण कालिक/अंशकालिक प्राचार्य स्टाफ सहित सम्पूर्ण गोशवारा विवरण बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में सम्पूर्ण जिले में किन-किन विषयों के अतिथि शिक्षक रखे गए और उनकी आर्हतायें क्या रखी गयी थीं? सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) उपरोक्त के अंतर्गत विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं? रिक्त रहने के क्या कारण हैं? रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सीहोर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा क्या प्रस्ताव बनाकर लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त विद्यालयों में कितने शौचालय (छात्र/स्टाफ महिला पुरूष), विद्युत विहिन, स्वयं के जलस्त्रोत विहिन, स्वयं के बाउण्ड्रीवाल विहिन विद्यालय संचालित हैं? कृपया पृथक पृथक बतायें। (ड.) सीहोर जिले में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये? स्थानान्तरण के उपरांत कितने अधि./कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया गया एवं कितने के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया तथा किन अधि./कर्मचारियों को किस के आदेश से आज दिनांक तक रोका गया नाम स्थान सहित आदेश संलग्न कर जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। पदोन्नति, स्थानान्तरण, सेवानिवृति एवं निधन होने से पद रिक्त है। जी हाँ, विभाग द्वारा वर्तमान में सीहोर जिले में 49 माध्यमिक शिक्षक एवं 82 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है, पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ''स'' अनुसार है। (ड.) सीहोर जिले में 244 अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए। स्थानांतरण उपरांत 229 अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।
औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यों की स्वीकृति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
116. ( क्र. 488 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जावरा शुगर मिल परिसर में बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधोसंरचना विकसित किये जाने के अनेक कार्यों की स्वीकृति शासन/विभाग द्वारा की गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की जाकर स्वीकृत राशि के माध्यम से क्या-क्या कार्य किये जाएंगे? क्या जावर (जिला नीमच) में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा अधोसंरचना के कार्यों का शुभारंभ भी किया है? (ग) यदि हाँ, तो मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा जावर (जिला नीमच) में किस दिनांक को कार्यों को प्रारंभ किये जाने हेतु कार्य संपादित किया तथा वे स्थान पर कब से प्रारंभ किये जा सकेंगे? (घ) साथ ही बताएं कि शुगर मिल परिसर अन्तर्गत बना पुराना शुगर मिल भवन, मशीनरी तथा बने अन्य भवन, स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर स्थल को समतलीकरण किये जाने एवं स्थल को उपयोगी बनाए जाने हेतु स्क्रेब इत्यादि का टेंडर ओपन होकर किस फर्म एजेंसी का स्वीकृत होकर, किस फर्म एजेंसी का स्वीकृत होकर, कार्य कब प्ररंभ होगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। (ख) औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रू. 41.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृत दी गई है एवं इसमें अधोसंरचना कार्य जैसे - सड़क, बिजली एवं पानी संबंधी कार्य किये जायेंगे। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र जावद तहसील नीमच में अधोसंरचना विकास के कार्यों के शुभारंभ हेतु ई-भूमि पूजन किया गया है। (ग) दिनांक 02/10/2021 को ई-भूमि पूजन उपरांत दिनांक 14/10/2021 को एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। (घ) जावरा शुगर मिल परिसर में औद्योगिक पार्क जावरा के विकास हेतु अधोसंरचना विकसित किये जाने एवं पुराना शुगर मिल भवन, मशीनरी तथा अन्य भवन स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर स्थल को समतलीकरण किये जाने एवं स्थल का उपयोग बनाए जाने हेतु स्क्रेब संबंधी कार्य एवं अधोसंरचनात्मक विकास कार्य का टेंडर कर मेसर्स हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को कार्य आवंटित किया गया है। कार्य दिनांक 14/10/2021 को प्रांरभ हो चुका है।
पेंशन उपरांत पेशनरों के भुगतान एवं पी.पी.ओ. का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 493 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2018 के पश्चात मंदसौर एवं रतलाम जिले मे स्कूल शिक्षा विभाग के किस-किस श्रेणी के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये एवं कितनों को सेवानिवृत्त दिनांक को ही पी.पी.ओ. प्रदान कर दिये गये, कितनों को नहीं? सूची बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पी.पी.ओ. तथा समस्त भुगतान करने के क्या नियम हैं? नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। क्या सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर पी.पी.ओ. प्राप्त हो तथा समय पर भुगतान हो इसको लेकर विभाग द्वारा कोई समीक्षा की जाती है? यदि हाँ, तो उक्त जिलों की उक्त अवधि में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने इसकी समीक्षा की तथा क्या निर्देश दिये? क्या निर्देशों का पालन किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में समय पर भुगतान नहीं होने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त जिलों में उक्त अवधि में ऐसे कितने कर्मचारी है, जिनके 3 माह से अधिक समय तक उनके द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद तथा कोई आर्थिक अपराध न होने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित जिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक तथा सूची परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–तीन एवं शेष जानकारी परिशिष्ट-चार अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है, कार्यवाही प्रचलन में है।
लॉजिस्टिक हब निर्माण के लिये जमीन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
118. ( क्र. 498 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मा. मुख्यमंत्री ने रतलाम में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब निर्माण के लिये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन देने की घोषणा की थी? इस कार्य की क्या प्रगति है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) रतलाम में, प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र की निर्माणाधीन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से निकटता एवं अच्छी संभावना के दृष्टिगत, लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण हेतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुझाव दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा आर्थिक-तकनीकी मूल्यांकन उपरांत आगामी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
टेक्स टाईल पार्क के लिये जमीन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
119. ( क्र. 499 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किमा. मुख्यमंत्री ने इंदौर में केन्द्र सरकार की योजना के तहत रतलाम के प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र में टेक्सटाईल पार्क निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध कराने और इस संबंध में केन्द्र सरकार को विधिवत प्रस्ताव भेजने की घोषणा की थी? क्या प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है? इस कार्य की क्या प्रगति है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : रतलाम में औद्योगिक निवेश क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में संभावनाओं के आधार पर निवेशकों द्वारा विभिन्न सेक्टर, जिसमें टेक्सटाईल सेक्टर भी शामिल है, से संबंधित इकाइयां स्थापित की जा सकेगी। केन्द्र सरकार को टेक्सटाईल पार्क के लिए कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है।
मनरेगा राशि की सामग्री एवं मजदूरी के अनुपात का नियंत्रण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 500 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं अथवा किये गये हैं? कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, कार्य की लागत, भौतिक स्थिति, मद सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण/परीक्षण प्रमुख अभियंता अधीक्षण यंत्री एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कब-कब किया गया है? अधिकारी का नाम, निरीक्षण/परीक्षण की दिनांक, जांच प्रतिवेदन की जानकारी देवें। यदि जांच में कमियां पाई गई तो कमियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच उपरांत दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजना से कितने चेक डेम, स्टाप डेम, स्टाप डेम कम पुलिया, ग्रेवल मार्ग कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई? कार्य का नाम ग्राम पंचायत का नाम, तकनीकी स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक, कार्य की लागत सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में मनरेगा योजना के मापदण्डों सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात कितना-कितना है? क्या मनरेगा योजना के मापदण्डों अनुसार सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात कितना-कितना है? क्या मनरेगा मापदण्डों अनुसार सामग्री और मजदूरी का अनुपात पालन किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? (ड.) मुख्यमंत्री सरोवर खामखेड़ा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सेमरी वशीर का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान अनुसार ऑनलाइन आवेदन कब प्रस्तुत किया गया? यदि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है? उसके लिए दोषी कौन है? (च) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत ग्राम लोधाखेड़ी, फतेहगढ़, सेमरी वशीर, चंदरपुर की स्वीकृति किसके आदेश से निरस्त की गई है? स्वीकृति होने के बाद भी इन सड़कों का निर्माण क्यों नहीं किया गया? इसके लिए दोषी कौन है तथा प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 12/एसआरजे/2021 दिनांक 02.01.2021 पर क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण/परीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जांच में पाई गई कमियों के अनुसार कार्यों में सुधार कराया गया है। जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित कर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा कराए गए कार्यों के संदर्भ में सामग्री एवं मजदूरी अनुपात के मापदण्ड लागू नहीं होते। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर खामखेड़ा के संबंध में वन विभाग से अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 12.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सडक अंतर्गत चंदेरी रोड से सेमरीबसीर मार्ग, वन क्षेत्र में होने से नियमानुसार वन विभाग से अनुमति चाही गई थी परन्तु वन मण्डल अधिकारी विदिशा के पत्र क्रमांक 4155 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा अनुमति प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत ग्राम लोधाखेडी, फतेहगढ़, सेमरी वशीर, चंदरुर की स्वीकृति प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 1317/22/वि-10/ग्रायांसे भोपाल दिनांक 02/03/2021 के द्वारा निरस्त की गई है। स्वीकृति होने के बाद भी इन सड़कों को विभिन्न कारणों यथा मार्ग की लंबाई 1 कि.मी. से कम होना, वनक्षेत्र से अनुमति प्राप्त न होना एवं निजी भूमि धारकों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में असहमति व्यक्त की जाना, से निर्मित नहीं किया गया। अत: किसी के दोषी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 12/एसआरजे/2021 दिनांक 02/01/2021 पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर प्राक्कलन तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
जांच हेतु अभिलेखों की अनुपलब्धता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 501 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा का पत्र क्रमांक 586/तक/ग्रा.यो.से./2021 विदिशा दिनांक 15.02.2021 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो कब प्राप्त हुआ है? ग्राम पंचायत सेमरा मेघनाथ, झूकरजोगी, सावनखेड़ी, उनारसीकलां, चौड़ाखेड़ी, पामाखेड़ी, भौंरिया, पगरानी द्वारा विगत 5 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी एवं संबंधित अभिलेख कब उपलब्ध करा दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं तो इसके लिए दोषी कौन है तथा दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी तथा अभिलेख कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (ग) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा का पत्र क्रमांक 2183/तक/ग्रा.यो.से./2021 विदिशा दिनांक 23.06.2021 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) जनपद पंचायत लटेरी की ग्राम पंचायत सेमरा मेघनाथ, सावनखेड़ी, उनारसीकलां, झूकरजोगी तथा जनपद पंचायत सिरोंज की भौंरिया, चौड़ाखेड़ी, पामाखेड़ी, पगरानी के निर्माण कार्यों की जांच कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिनांक 20.02.2021 को प्राप्त हुआ। प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम पंचायतों के द्वारा 05 वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों के अभिलेख कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा को उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा ने संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लेख किया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा को अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने में विलंब होने से जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ‘’कारण बताओ सूचना पत्र’’ जारी किये जाने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते। अभिलेख एक माह में उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। (ग) जी हाँ। निर्माण कार्यों में पाई गई वित्तीय अनियिमितताओं पर कार्यवाही न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा में प्रचलित है। न्यायालयीन प्रक्रिया अंतर्गत जांच प्रचलन में होने से कार्यवाही पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम पंचायतों अंतर्गत संपन्न कराये गये निर्माण कार्यों की तथ्यात्मक जांच हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। जांच कार्यवाही प्रचलन में होने से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जांच का दायरा विस्तृत होने से जांच पूर्ण होने की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
छात्रों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 505 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? (ख) क्या उक्त जिलों में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी हुई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ग) इन दस वर्षों में 18 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सीधी जिले में वर्ष 2010-11 में शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् बच्चों की संख्या 230725 है एवं सिंगरौली जिले में अध्ययनरत् बच्चों की संख्या 241560 थी। (ख) जी हाँ। सीधी जिले में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 96232 बच्चे कम हैं। इसी प्रकार सिंगरौली जिले में 85175 बच्चों की कमी है। (ग) जिले में बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश लेना, नामांकन में समग्र आई.डी. के माध्यम से डेटा का शुद्धिकरण तथा जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कमी नामांकन में कमी का मुख्य कारण है।
शासकीय स्कूल भवनों की मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 509 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन हैं, जो जर्जर स्थिति में हैं, जहां कक्षाएं भी संचालित नहीं की जा रही हैं या उपयोगी नहीं है? (ख) जिला मण्डला में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च.माध्य. विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में हैं या उपयोगी नहीं है, जहां कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो क्या इन भवनों की मरम्मत कार्य हेतु क्या योजना बनाई गई है और प्रत्येक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? क्या मरम्मत कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी किन अधिकारियों को दी गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मण्डला जिले में 06 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन जर्जर स्थिति में तथा 07 शालाओं के भवन मरम्मत योग्य है, जहां कक्षायें संचालित नहीं की जा रही है। प्रश्नाधीन जिले में कोई भी हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर स्थिति में नहीं है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) मण्डला जिले में 13 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन जर्जर/मरम्मत योग्य स्थिति में है जो उपयोगी नहीं है। जहां कक्षायें संचालित नहीं की जा रही है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ’’ख’’ अनुसार वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्ताव प्रेषित किये गये जिनमें से प्राथमिक शाला मगरधा (चौंकी) में राशि रूपये 9.18 लाख एवं माध्यमिक शाला मेहरा सिवनी में राशि रूपये 21.05 लाख जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन स्वीकृत किये हैं। शेष शालाओं में भवन मरम्मत/नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव आगामी वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित किये जावेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बचत उपलब्धता पर मरम्मत/भवन निर्माण निर्भर रहेगा। उक्त की जिम्मेदारी संबंधित जिले के सहायक यंत्री/उपयंत्री की है।
प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास एवं शौचालय संबंधी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
124. ( क्र. 513 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा बरघाट 114 में आज दिनांक तक कितने प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास का आवंटन हुआ है और कितनों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और कितनों का लंबित है और जितनों का लंबित है उनका भुगतान कब तक किया जाएगा? (ख) जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं क्या आज की मंहगाई के अनुसार डेढ़ लाख रूपए में बनकर तैयार हो सकता है? यदि हाँ, तो कैसे बनेगा? राशि बढ़ाने विचार किया जावेगा? (ग) जो शौचालय निर्माण का राशि हितग्राहियों को दी जाती है, क्या उस राशि में एक अच्छे शौचालय का निर्माण किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? डी.पी.आर. सहित बतावें एवं शौचालय में पानी की उपलब्धता का भी जिक्र करें। (घ) विधानसभा बरघाट 114 जिला सिवनी में आज दिनांक तक जितने भी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास एवं शौचालय के लिए चयनित किया गया है उनके नाम नंबर पता सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा बरघाट 114 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1423 आवास आवंटित तथा समस्त को पूर्ण भुगतान किया गया। योजना में कार्य की भौतिक स्थिति अनुसार जियोटेगिंग के उपरांत भुगतान किया जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। (ख) दिनांक 12.07.2019 को मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित अशासकीय संकल्प अनुसार भवन निर्माण हेतु राशि रू. 1.50 लाख को बढ़ाकर रू. 2.50 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया था। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-11012/01/2018-RH दिनांक 16.12.2019 से उक्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। (ग) हितग्राहियों को राशि रु. 12000.00 प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय के लिए चयनित हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल sbm.nic.in पर उपलब्ध है।
आर्थिक अपराध की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
125. ( क्र. 514 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सिवनी, बालाघाट, दतिया एवं शिवपुरी जिले में कितनी शिकायतें आर्थिक अपराध संगठन भोपाल से जांच एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुई है? (ख) क्या प्राप्त शिकायतों की जांच करके जांच प्रतिवेदन आर्थिक अपराध संगठन को भेज दिए गए हैं? यदि हाँ, तो किन-किन माध्यमों से किन-किन पत्रों द्वारा भेजा गया पत्रों के नंबर सहित बतावें? (ग) यदि जांच प्रतिवेदन आर्थिक अपराध संगठन नहीं भेजे गए हैं तो किन-किन कारणों से किस-किस स्तर पर लंबित हैं? क्या भ्रष्टाचार का बचाव किया जा रहा है? (घ) यदि प्रतिवेदन आर्थिक अपराध संगठन नहीं भेजे गए हैं तो प्रतिवेदन कब तक भेजे जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायती राज संचालनालय अंतर्गत 4 एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 5 शिकायतें आर्थिक अपराध संगठन भोपाल से जांच एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार परिशिष्ट 'अ'। (ख) जी हाँ। पंचायती राज संचालनालय अंतर्गत 1 शिकायत पत्र क्र. 3051बी दिनांक 18.11.2021 एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 2 शिकायतें आर्थिक अपराध संगठन भोपाल को विभागीय पत्र क्र. 11006 दिनांक 29.10.2019 एवं पत्र क्र. 8753 दिनांक 18.06.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है। (ग) शेष पंचायती राज के 3 एवं ग्रामीण विकास विभाग के 3 जिला एवं संभाग स्तर पर लंबित है। जी नहीं। (घ) प्रतिवेदन जिला एवं संभाग स्तर से प्राप्त होते ही यथाशीघ्र भेजे जावेंगे।
मनरेगा योजनांतर्गत पंचायतों में कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
126. ( क्र. 517 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मनरेगा योजनांतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर कराये जा रहे निर्माण कार्यों का जनपद स्तर पर पदस्थ सहायक यंत्रियों द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन किये जाने के बाद ही सामग्री का भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या नियम हैं? (ख) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र इछावर में जनपद पंचायत स्तर पर उक्त सहायक यंत्री द्वारा मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्यों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरती जा रही है? यदि हाँ, तो क्या लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं तो क्यों? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराये गये कितने निर्माण कार्यों का विगत दो वर्षों में निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन का कार्य लंबित है तथा लंबित होने के कारण कितनी सामग्री की राशि का भुगतान प्रश्न दिनांक तक बकाया है व इसके लिये कौन दोषी है व दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, उक्त आशय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एन.आर.एल.एम. स्व-सहायता समूहों के संबंध में जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
127. ( क्र. 535 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत समूहों के गठन के माध्यम से क्या-क्या कार्य रोजगार प्रदाय किये जाने के संबंध में चल रही है? विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार टीकमगढ़ जिले के जतारा एवं पलेरा जनपद पंचायतों के कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में यह समूह चल रहे हैं, उन समूहों के नाम एवं कार्य संख्यावार सम्पूर्ण विवरण देवें एवं यह समूह की क्या-क्या गतिविधियां चल रही हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें उपरोक्त समूह संचालित नहीं हैं? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि कब तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों में समूह संचालित हो जायेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार संकुल स्तरीय पोषण आहार यूनिट स्थापित करने एवं संकुल स्तरीय भवन बनाये जाने की शासन की क्या योजना है? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है? सम्पूर्ण जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत गठित समूहों द्वारा कृषि आधारित गतिविधि (कृषि फसल, व्यवसायिक सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, फलोद्यान इत्यादि), पशुपालन आधारित गतिविधि (दुग्ध व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गीपालन, मछली पालन, शहद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि), गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियां (दीदी कैफे, रूरल मार्ट, सिलाई कार्य, किराना दुकान, सेनेटरी नैपकिन, अगरबत्ती, साबुन आजीविका फ्रेश, लघु वनोपज, एसव्हीपीई उद्यम, अन्य उद्यम इत्यादि) की जा रही हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्रामीण आजीविका मिशन एवं तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान में जनपद जतारा में कुल 93 पंचायतों में से 93 पंचायतों में एवं जनपद पंचायत पलेरा में कुल 71 पंचायतों में से 71 पंचायतों में समूह गठन कार्य किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में संकुल स्तरीय पोषण आहार यूनिट स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, परन्तु संकुल स्तरीय आजीविका भवन बनाने हेतु महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परिषद से निर्देश जारी किये गये हैं। प्रश्न दिनांक तक जतारा एवं पलेरा विकासखण्डों में जानकारी निरंक है।
भवन राशि की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 536 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने हेतु शासन ने क्या-क्या मापदण्ड बनाये है? ऐसे समस्त आदेश/नियम क्या हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार छात्र-छात्राओं को क्या-क्या अतिरिक्त सुविधा मिलेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या विभाग ने क्षेत्रीय विधायकों से प्रस्ताव मांगे है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार टीकमगढ़ जिले के जतारा (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से हायर सेकेण्ड्री स्कूल सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने की पात्रता रखते है एवं कौन-कौन क्यों नहीं? कृपया निश्चित समय-सीमा राशि स्वीकृत कर सी.एम. राइज स्कूल खोल दिये जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। (ग) जी नहीं। (घ) सी.एम. राइज योजना का क्रियान्वयन 10 वर्षों में दो चरणों में किए जाने का प्रावधान है। प्रथम चरण (वर्ष 2021-2024) हेतु जतारा विधानसभा क्षेत्र से शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. जतारा का चयन किया गया है, शेष विद्यालयों का चयन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर मापदण्ड के अनुक्रम में द्वितीय चरण (वर्ष 2024-2032) में किया जाना प्रावधानित है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सागर जिले में फूड पार्क की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
129. ( क्र. 539 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में औद्योगिकीकरण के विकास हेतु फूड पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या यह सही है कि सागर जिले में कृषि उत्पाद गेहूँ, चना, प्याज, लहसून, अदरक, वन उपज आदि का पर्याप्त उत्पादन होता है? यदि शासन द्वारा फूड पार्क बनाया जाता है, तो रोजगार के अवसर बढ़ेगें एवं इन उद्योगों पर पूँजी निवेश होने से शासन को भी राजस्व प्राप्त होगा तथा कृषकों की मार्केटिंग सुविधा आदि को देखते हुये सागर जिले में औद्योगिकीकरण के विकास एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु फूड पार्क की स्थापना करेगा तथा कब तक?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, सागर जिले में गेहूँ, चना, प्याज, लहसुन, अदरक का उत्पादन होता है। सागर जिले में फूड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथापि क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु विभाग के अधीन सागर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है जिसमें उक्त उत्पादों के आधार पर इकाईयां स्थापित की जा सकती है।
कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 542 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित महत्वपूर्ण पत्र सी.एम. मॉनिट में A केटेगरी A+ केटेगरी A++ केटेगरी में रखे जाते हैं? (ख) सी.एम. मॉनिट में A केटेगरी A+ केटेगरी A++ केटेगरी के विषयों पर कार्यवाही किये जाने की समय-सीमा क्या है? (ग) सी.एम. मॉनिट में दर्ज प्रकरण क्र. 2959/ सी.एम.एस /एमआरजी /2020 (A+) दिनांक 14.12.2020 एवं प्रकरण क्रमांक 237/ सी.एम.एस /एमआरजी /2020 (A+) दिनांक 09.02.2021 में क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो इसका कारण बतायें एवं दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? (घ) कंडिका (ग) में उल्लेखित प्रकरण क्रमांकों में कार्यवाही हेतु जारी पत्रों पर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी का संलग्नीकरण कब तक समाप्त किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा केटेगरी निर्धारित की जाती है। (ख) समयसीमा निश्चित नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। प्रकरणों में प्रतिवेदन दिनांक 22.10.2021 अनुसार जांच निराधार पाये जाने से, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की छूट
[स्कूल शिक्षा]
131. ( क्र. 681 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018-19 में ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदाय नहीं की गई? क्यों? जबकि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 में उल्लेखित है कि ई.डब्ल्यू.एस. को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान समस्त रियायतें प्रदाय की जावेंगी? (ख) क्या उक्त परीक्षा में ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदाय नहीं किए जाने से ई.डब्ल्यू.एस. को प्रदाय किए गए आरक्षण का वास्तविक लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को नहीं मिल सका? क्या सरकार इस हेतु आगामी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उर्त्तीण अंकों में छूट सहित अन्य रियायतें प्रदाय करने पर विचार कर रही हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान समस्त रियायतें प्रदाय की जावेंगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। विभागीय नियम ''मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग ) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018’’ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किए जाने के पूर्व ही उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होकर मेरिट सूची जारी हो चुकी थी। (ख) जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप कार्यावाही की जाएगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 694 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश 5 जून 2018 पत्र क्रमांक आदेश सी-5-2/2018/1/3 भोपाल व स्मरण पत्र दिनांक 23-1-2020 एवं 08-12-2020 जारी किए गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत किन–किन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया? बैतूल जिले की सूची उपलब्ध करावें। (ग) यदि नहीं, तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अमल न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ)प्रश्नांश (क) के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) निरंक। (ग) कोई दोषी नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता (घ) संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखानुसार म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 05 जून 2018 में सीधे नियमित किये जाने का प्रावधान न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
133. ( क्र. 763 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों की जानकारी दिनांक 25/11/2021 की स्थिति में सूची पद सहित उपलब्ध कराएँ। (ख) उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में किन-किन अधिकारियों पर विभागीय जाँच/किसी भी अनियमितता की चल रही है अथवा चली तथा क्या निष्कर्ष निकाला और विभाग ने क्या कार्यवाही की? (ग) उपरोक्त वर्णित अधिकारियों में से किन-किन अधिकारियों पर लोकायुक्त,आर्थिक अपराध आदि के चार्ज हैं? उनकी वर्तमान पदस्थापना कहाँ है तथा उक्त अधिकारियों में से किन-किन अधिकारियों पर गंभीर अपराध में चल रही जाँच के बावजूद उन्हें पदस्थापना दी गई है और क्यों, पदस्थापना देने का कारण सहित सूची उपलब्ध कराएँ। (घ) उपरोक्त वर्णित ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनकी वरिष्ठता होने के बाद भी वरिष्ठता के अनुसार प्रमोशन/चार्ज नहीं दिया गया है और क्यों तथा ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराएं जिन पर एक से अधिक कार्यालयों के प्रभार है और क्यों? (ड.) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कौन-कौन से अधिकारी किस-किस पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं और उनकी कितनी आवश्यकता है? क्या इन पदों पर विभाग के अधिकारियों में कोई सक्षम अधिकारी नहीं है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कार्यालयीन पटल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1998, की अनुसूची-एक अन्तर्गत दिनांक 25-11-2021 की स्थिति में नियमित कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) कार्यालयीन पटल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों पर विभागीय जांच, अनियमितता के संबंध में मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही, निष्कर्ष एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) कार्यालयीन पटल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों पर लोकायुक्त, आर्थिक अपराध के प्रचलित प्रकरण एवं उनकी वर्तमान पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। वर्तमान कार्यस्थल पर पदस्थापना किये जाने का कारण, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर-07 में दर्शित हैं। (घ) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में राज्य शासन के आरक्षण नियम मण्डी बोर्ड में लागू हैं, और म.प्र. शासन द्वारा जारी पदोन्नति नियम 2002 में आरक्षण के प्रावधान को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वर्ष 2016 में समाप्त कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन दिया गया है, जिसके कारण वर्ष 2016 से नियमित सामान्य पदोन्नतियां स्थगित हैं। पदोन्नति के रिक्त पद की पूर्ति, प्रशासनिक व्यवस्था, कार्य की आवश्यकता एवं सुगमता तथा अधिकारी की दक्षता के आधार पर उच्च पद का प्रभार (चार्ज) दिया गया है। कार्यालयीन पटल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार कुल 04 अधिकारियों को एक से अधिक कार्यालयों का प्रभार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (ड.) कार्यालयीन पटल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में अन्य विभाग/ संस्था से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सेवा विनियम 1998, की अनुसूची एक अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में 181 स्वीकृत पदों के विरूद्व 120 अधिकारी पदस्थ हैं एवं अधिकारी के 61 पद रिक्त होने से कार्य की आवश्यकता तथा प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अन्य विभाग/संस्था के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 990 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के उपरांत सूचना की तामिली की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है? स्व. श्री दलजीत प्रसाद मिश्रा, लेखापाल, शासकीय कन्या हाईस्कूल देवतालाब जिला रीवा की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र मनोज कुमार मिश्रा की अनुकम्पा नियुक्ति देने की सूचना की जिम्मेदारी क्या नियोक्ता विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की नहीं थी? इस मामले में दोषियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के (रिट पिटीशन) डब्ल्यू.पी. (एस) 2540/2005 के आदेश के परिपालन में संबंधित विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या जीएडी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति देकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की सूचना की तामिली की जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता कार्यालय की है। श्री दलजीत प्रसाद मिश्रा लेखापाल शासकीय कन्या हाईस्कूल देवतालाब जिला रीवा की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र श्री मनोज कुमार मिश्रा की अनुकंपा नियुक्ति देने की सूचना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नईगढी द्वारा संबंधित को रजिस्टर्ड डॉक दिनांक 13.08.2003 द्वारा दिये जाने से, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के पत्र क्र./न्या.प्र./अनु.नि./स्था-1/2014/1251 दिनांक 17.09.2014 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया। (ग) अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण में एक बार अनुकम्पा नियुक्ति हो जाने के उपरांत किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती संबंधी दिशा-निर्देशानुसार, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा शिक्षक वर्ग दो चयन परीक्षा संबंधी
[स्कूल शिक्षा]
135. ( क्र. 1356 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संविदा शिक्षक वर्ग दो चयन परीक्षा में अभ्यार्थियों द्वारा अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें होल्ड पर रखा गया है, ऐसे सभी अभ्यार्थियों को लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र. एनसी/एफ/44/नियो/अभि.सत्यापन/2019-21-613 दिनांक 08 अप्रैल 2021 के क्र. 10 अनुसार मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य राज्य का आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान्य किया जाएगा लेकिन उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया एवं न हीं उनके प्रोफाइल में परिवर्तन किया गया। ऐसे में कम अंक व रैंक प्राप्त करने वालो के नाम चयन सूची में हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? (ख) कितने अभ्यार्थियों के संबंध में इस आदेश का पालन किया गया और कितने के संबंध में नहीं किया गया? कारण सहित स्पष्ट करें।यदि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा की जाएगी? (ग) आदेश का पालन नहीं होने से जो अभ्यार्थी चयन से वंचित रह गए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन हैं और वंचित अभ्यार्थियों का क्या होगा जो पात्रता रखते हैं? (घ) क्या ऐसे सभी वंचित अभ्यार्थियों को अनारक्षित श्रेणी में शामिल कर उन्हें पात्र माना जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संविदा शिक्षक वर्ग 02 नहीं, अपितु माध्यमिक शिक्षक के ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, उनमें से ऐसे अभ्यार्थी जिनके अंक अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक के बराबर अथवा अधिक थे केवल उन्हीं की अभ्यार्थिता अनारक्षित प्रवर्ग मे मान्य की गई है किन्तु चयन हेतु मेरिट क्रम अनुसार ही विचार किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) इस श्रेणी के सभी अभ्यार्थियों के लिए उत्तरांश (क) में वर्णित अनुसार पालन किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आरक्षण रोस्टर एवं मेरिट क्रम अनुसार ही निर्धारित अर्हताधारी अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है।
3 वर्ष की सेवा के बाद नियमितीकरण के आदेश करना
[स्कूल शिक्षा]
136. ( क्र. 1472 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अस्थायी कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नंदकिशोर व्यास, हाईकोर्ट प्रकरण क्रमांक 2533/08 मे पारित निर्णय अनुसार प्रश्न दिनांक तक नियमित 3 वर्ष या उससे अधिक सेवा देने वाले कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है? पारित आदेश एवं सम्पूर्ण फ़ाइल की प्रति देवें। (ख) क्र. WA/596/2010 दिनांक 15/12/2010 गोपाल चावला एवं अन्य के मामले मे डबल बेंच हाई कोर्ट ग्वालियर के निर्णय अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाहियाँ की हैं? पारित आदेश के साथ सम्पूर्ण फाइल की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) क्या हाई कोर्ट जबलपुर के WP/3036/2014 दिनांक 20/02/2014 के निर्णय अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की गयी हैं? न्यायालय के आदेश के परिपालन में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें। (घ) हाईकोर्ट इंदौर WP/3657/2013 मोहनलाल गुरुजी के मामले में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति देवें। (ङ) राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा संचालित परियोजनाओं में अस्थाई कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए GAD के वर्ष 2008 से अब तक लागू किए गए सर्कुलरों के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने क्या कार्यवाहियाँ की है? सभी फाइलों की प्रमाणित प्रतियाँ समस्त न्यायालयीन आदेशों के साथ देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) श्री गोपाल चावला एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत याचिका क्र. डब्लू ए.596/2010 में मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा 15.12.2010 में पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्र.5-175/ 11/22/42, दिनांक 28.11.2011 जारी कर नियत मानदेय पर पदस्थ गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक या सहायक अध्यापक के अनुरूप वेतनमान की पात्रता होने की मांग को अमान्य कर दिया गया है। (आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।) (ग) मान. उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में प्रकरण अद्यतन विचाराधीन है। माननीय न्यायालय की अधिकृत बेवसाइट पर इस प्रकरण में दिनांक 20.02.2014 को पारित निर्णय दर्शित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी निरंक। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नांकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) के अनुसार उनके कार्यालय को इस न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट से निर्गमित जानकारी अनुसार प्रकरण दिनांक 03.04.2013 को डिस्पोस्ड हो चुका है लेकिन न्यायालयीन निर्णय की प्रति माननीय न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म.प्र. हाई कोर्ट इंदौर खण्डपीठ में स्टे वेकेंट कराने की कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
137. ( क्र. 1532 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय माँ वैष्णो कान्वेंट स्कूल झारड़ा विरूद्ध म.प्र. शासन प्रकरण जो म.प्र. हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन है जिसका याचिका क्रमांक 5516/2021 है में विभाग द्वारा स्टे वेकेंट कराने के लिए प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण दें। (ख) दि. 06-04-2021 को हुई सुनवाई में जिसमें यह स्टे दिया गया में शा. अधिवक्ता द्वारा ठीक ढंग से पैरवी क्यों नहीं की गई? अधिवक्ता नाम सहित कारण बतावें। (ग) दि. 06.04.2021 के बाद इस प्रकरण में कितनी तारीखे लगी? उनमें शासकीय अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित की जानकारी तारीखवार देवें? क्या कारण है कि बाद की किसी भी तारीख में प्रश्न दिनांक तक स्टे वेकेंट नहीं हुआ? तारीखवार कार्यवाही का विवरण भी देवें। (घ) कब तक यह स्टे वेकेंट करा लिया जाएगा समय-सीमा बतावे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) माननीय न्यायालय में दिनांक 12.08.2021 को याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में दिनांक 23.11..2021 को अर्जेंट हीयरिंग का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पृथक से भी एक आवेदन दिनांक 23.11.2021 को स्टे वेकेंट कराने हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। (ख) दिनांक 06.04.2021 को दिये स्टे आर्डर में उल्लेखित अनुसार प्रकरण की सुनवाई पर शासकीय अधिवक्ता श्री आदित्य गर्ग उपस्थित थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) दिनांक 06.04.2021 के बाद प्रकरण में केवल एक बार दिनांक 15.06.2021 तारीख लगी थी। इस तारीख की पेशी पर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। दिनांक 15.06.2021 के बाद प्रकरण सुनवाई हेतु नियत नहीं हुआ। (घ) प्रश्नांश का संबंध माननीय उच्च न्यायालय से है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
जनपद पंचायत
सेंधवा के
संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 6 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सेंधवा हेतु कितने पदों की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई। पद स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सेंधवा में कितने कर्मचारी किस पद पर कार्यरत हैं? नाम, पदनाम, पदस्थी दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) जनपद कार्यालय सेंधवा में स्वीकृत पद से अतिरिक्त कर्मचारी कार्यरत हो तो जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार।
ट्रेड सीमा में क्रय विक्रय के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
2. ( क्र. 9 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसान उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सरलीकरण अध्यादेश 2020 मध्यप्रदेश में दिनांक 26 जून, 2020 से लागू किया गया है। यदि हॉ उक्त अध्यादेश मध्यप्रदेश में कब से कब तक प्रभावी रहा? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अध्यादेश प्रभावशील होने पर मध्यप्रदेश कृषि मण्डी अधिनियम 1972 में वर्णित प्रावधान केवल मण्डी प्रांगण / उपमण्डी प्रांगण में ही लागू थे। यदि हॉ तो 27 जून, 2020 से 14 जनवरी, 2021 तक मण्डी प्रांगणों के बाहर ट्रेड एरिया में कृषि उपज के क्रय-विक्रय पर मण्डी शुल्क क्यों वसूला गया। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अवधि में मण्डी प्रांगणों के बाहर क्रय विक्रय पर मंडी शुल्क मण्डी समितियों द्वारा वसूला गया है। यदि हॉ तो मण्डी का नाम वसूला गया मण्डी शुल्क एवं पदस्थ मण्डी सचिव का विवरण देंवे। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में अवैधानिक रूप से जबरन मण्डी शुल्क वसूल करने वाले मण्डी सचिवों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा। यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भारत सरकार द्वारा कृषक उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश 2020, दिनांक 05.06.2020 से प्रख्यापित किया गया था, जिसके क्रियान्वयन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने की दिनांक 12.01.2021 तक प्रभावी रहा है। (ख) जी नहीं, कृषक उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश 2020 की धारा 2 (m) (i) एवं (ii) में मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण के अलावा अन्य निर्धारित स्थानों पर भी मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 लागू था। उक्त केन्द्रीय अध्यादेश, 2020 की प्रभावशीलता अवधि के दौरान ट्रेड एरिया में कृषि उपज के क्रय-विक्रय पर मंडी फीस वसूल नहीं की गई है, परन्तु प्रश्नाधीन अध्यादेश पर स्थगन प्राप्त होने के पश्चात व्यापारियों द्वारा घोषित स्कंध पर मंडी फीस प्राप्त हुई है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
मंडी सचिवों की पदस्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( क्र. 10 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डी बोर्ड द्वारा मण्डियों में मण्डी सचिवों की कमी के चलते मण्डी निरीक्षकों को प्रभारी सचिव प्रशासनिक कारणों से बनाकर पदस्थ किया गया है। यदि हॉ तो मण्डी का नाम, प्रभारी सचिव, मण्डी निरीक्षक का नाम, प्रभारी सचिव से वरिष्ठ मण्डी निरीक्षक का नाम, कनिष्ठ मण्डी निरीक्षक का नाम सहित पूर्ण विवरण देवे? (ख) सीनियर मण्डी सचिवों को 'ग', 'घ', श्रेणी की मण्डियों में एवं मण्डी निरीक्षक को 'क', 'ख' श्रेणी की मण्डियों में सचिव पद पर पदस्थ है। यदि हॉ तो इस प्रकार की पदस्थापना करने का प्रशासनिक औचित्य क्या है? (ग) मण्डी बोर्ड द्वारा पर्याप्त संख्या में मण्डी निरीक्षकों की उपलब्धता होने के बावजूद सहायक उपनिरीक्षकों को मण्डियों में प्रभारी सचिव बनाया गया है। यदि हॉ तो मण्डी का नाम, प्रभारी सचिव पद पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक का नाम, प्रभारी सचिव पद पर पदस्थी दिनांक पदस्थ से प्रशासनिक कारण सहित बतावें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी सचिवों / प्रभारी सचिवों की पदस्थापना में वरिष्ठता को दरकिनार करके मनमाना पदस्थापना मण्डी बोर्ड द्वारा की गई है? कब तक पदस्थापना वरिष्ठता के आधार पर की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों के अन्तर्गत कृषि उपज मंडियों में पदस्थ मंडी निरीक्षकों को सचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी सचिवों की कमी, निलंबन, आकस्मिक मृत्यु, सेवानिवृत्ति होने आदि कारणों से प्रशासनिक एवं तत्कालिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार 'क', 'ख' श्रेणी की मंडियों में मंडी निरीक्षकों को सचिव पद का प्रभार सौपा गया है एवं 'ग' एवं 'घ' श्रेणी की मंडियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार सचिव पदस्थ हैं। (ग) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों की प्रशासनिक एवं तत्कालिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये 25 मंडियों में सहायक उप निरीक्षकों को सचिव पद का प्रभार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में मंडी सचिवों/प्रभारी सचिवों की पदस्थापना यथासंभव उपलब्ध मानव संसाधन/वरिष्ठता, कार्यानुभव एवं प्रशासनिक दक्षता के आधार पर की गई हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कूप एवं तालाब निर्माण एवं अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 13 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में चांचौड़ा जनपद में कुल कितने कूप निर्माण किये गए? (ख) 305 कूप निर्माण घोटाले की जांच के क्या परिणाम रहे? (ग) वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जनपद चांचौड़ा अंतर्गत कितने पोखर निर्माण किये गए? पंचायतवार जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत चाचौडा अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कुल 292 कपिलधारा कूप निर्मित किये गये। (ख) 305 कूप निर्माण भ्रष्टाचार के सबंध में जांच माननीय लोकपाल-1 ग्वालियर द्वारा की गई जो आंशिक रूप से प्रमाणित पायी गयी। (ग) जनपद पंचायत चाचौडा अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 595 एवं 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक 74 पोखर निर्मित किये गये, वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शालाओं के रख-रखाव की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 15 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शालाओं के रख-रखाव हेतु कितनी राशि प्रति शाला आवंटित की जाती है? (ख) चांचौड़ा विस स्थिति स्कूलों में रख-रखाव पर किये गए खर्च का ब्यौरा शालावार अवगत करवायें। (ग) बीनागंज शासकीय विद्यालय में राशि होने के बाद भी खर्च नहीं किए जाने के कारण से अवगत करवायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शालाओं के रख रखाव हेतु समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार से विद्यार्थी संख्या के आधार पर ग्रांट प्रदाय की जाती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। विद्यालयों के रख-रखाव हेतु निश्चित राशि जारी नहीं की जाती है। विद्यालयों द्वारा कंपोजिट ग्रांट से पत्र क्रमांक/समग्र शिक्षा/ 2021 /2885 भोपाल दिनांक 23.11.2021 में दिये गये निर्देशों एवं शासकीय शुल्क के व्यय निर्देशानुसार शाला विकास प्रबंधन समिति से अनुमोदन से आवश्यकता अनुसार रख-रखाव किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) बीनागंज शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रख-रखाव पर आवश्यकतानुसार खर्च किया गया है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।
मनरेगा अंतर्गत खर्च एवं भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 16 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल कितने कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई है? (ख) पंचायतों को मनरेगा के बिल भुगतान हेतु क्या व्यवस्था है? उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) इस वित्त वर्ष में किन पंचायतों को भुगतान किया जा चुका है एवं किन पंचायतों का भुगतान बकाया है? कारण सहित अवगत करवायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में 721844 पूर्ण कार्यों पर राशि रूपये 5586.83 करोड़ एवं 1163936 प्रगतिरत कार्यों पर राशि रूपये 3038.65 करोड़ तथा वित्त वर्ष 2021-22 में 416828 पूर्ण कार्यों पर राशि रूपये 2018.90 करोड़ एवं 1221728 प्रगतिरत कार्यों पर राशि रूपये 4333.45 करोड़ खर्च की गई है। (ख) पंचायतों को मनरेगा बिल भुगतान की व्यवस्था पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायतों द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरान्त भुगतान हो रहा है।
सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्तियां
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 25 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला दमोह अंतर्गत विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक, जन शिक्षकों एवं अन्य पदों पर प्रतिनियुक्तियां की गई है? यदि हां तो कहां-कहां? नाम पतावार सूची उपलब्ध करायी जावे। साथ ही नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे। (ख) जिला दमोह के सातों विकासखण्डों में क्या अस्थायी रूप से बीआरसीसी, वीएसी व जनशिक्षकों व छात्रावास वार्डन को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है? यदि हां तो क्यों? शासन के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया कर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? शासन के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति जिला दमोह में कब तक की जावेंगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' अनुसार है। पदपूर्ति के संबंध में जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु रिक्त बी.आर.सी.सी., बी.ए.सी. व जनशिक्षक के पदों पर अस्थाई प्रभार सौंपा गया है। जिले में रिक्त बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। बी.आर.सी.सी. के पद की पूर्ति हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। वार्डन की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर न लेकर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रशासकीय कार्य व्यवस्था अनुसार शीघ्र ही बी.आर.सी.सी. के पदों की पूर्ति की कार्यवाही आरंभ की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सीएम राईज स्कूल की जानकारी के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 28 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के किन-किन स्कूलों को सीएम राईज स्कूलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। जिलेवार सूची उपलब्ध करावें? क्या विकासखण्ड कोलारस तथा बदरवास जिला शिवपुरी के हायर सेकण्ड्री स्कूलों को सीएम राईज स्कूल की सूची में सम्मिलित किया गया है? यदि हां तो सूची की स्वच्छ छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) सीएम राईज स्कूल योजना में विभाग स्कूलों में क्या नवाचार करने जा रहा है तथा किस प्रकार संचालित होंगें? इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ’अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ पर है। संचालित किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।
शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 30 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन द्वारा शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 में बनाई गई थी? (ख) यदि हाँ तो स्थानान्तरण नीति की कण्डिका 1.2 मे दिये गये प्रावधान अनुसार बालाघाट जिले के पति/पत्नी समायोजन के अंतर्गत कितनी महिला शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण किये गये है? एवं कितनी शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण होने शेष है? (ग) बालाघाट जिले के पति/पत्नी समायोजन के अंतर्गत शेष रही शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण कब तक कर दिये जायेंगे? (घ) बालाघाट जिलान्तर्गत कितनी एकल शिक्षकीय शाला के शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किया गया है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) स्थानांतरण नीति में दिये गये प्रावधान अनुसार बालाघाट जिले के पति/पत्नि समायोजन के अंतर्गत 147 महिला शिक्षिकाओ के स्थानांतरण किये गये है। स्थानान्तरण प्रशासकीय प्रक्रिया है पद जो आवेदन पद रिक्त एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाता है अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) बालाघाट जिला अंतर्गत, शिक्षा विभाग अंतर्गत एकल शिक्षकीय शाला के शिक्षकों के स्थानांतरण नीति विरूद्ध नहीं किया गया है।
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
10. ( क्र. 31 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्व विद्यालय से वित्त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/2021/937 दिनांक 06.11.2021 एवं विभागीय मंत्री महोदया जी को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/936 दिनांक 06.11.2021 तथा विभाग प्रमुख सचिव महोदय को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/2021/935 दिनांक 06.11.2021 पत्र प्रेषित किये गये है? इन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में संचालित है? उक्त महाविद्यालय में अधिक संख्या में अलग-अलग ब्राँचों में छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है। आवश्यकता की दृष्टि से छात्र/छात्राओं की अध्ययन संबंधी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्व विद्यालय से वित्त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी? अगर हाँ तो कब तक आवश्यक कार्यवाही करते हुए, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्व विद्यालय से वित्त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षा उन्नती संबंध बाबत्
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 35 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के ग्रामीण नगर के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों में वर्ष दिसंबर 2021 की स्थिति में कितने-कितने पद विद्यालय में स्वीकृत हैं वर्ग वार वर्ष 2015 से बतावें। (ख) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत पदों के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने से अध्यापन कार्य नहीं हो पा रहा है? शासन उक्त पदों के भरने की कब तक व्यवस्था कर सकेगा? (ग) ग्वालियर जिले के ग्रामीण, एवं नगरीय ब्लॉकों के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाइस्कूल, हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के रिक्त पदों की संख्या सहित स्कूलों के संख्या नाम सहित बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘‘1 ‘‘ अनुसार। (ख) ग्वालियर जिले के लिये संचालनालय के आदेश दिनांक 06.10.2021, 11.10.2021 एवं 12.11.2021 से कुल 88 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश एवं संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर द्वारा 23 माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखने का प्रावधान है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘‘2 ‘‘ अनुसार।
विभिन्न पंचायतों में मनरेगा तहत विकास की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 36 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा की विभिन्न पंचायतों मे मनरेगा के तहत विकास कार्यों में वर्ष जुलाई 2019 से नवंबर 2021 तक कितने मजदूरों से कार्य कराए गए? मजदूरों की संख्या, कार्यों के नाम भुगतान राशि सहित बतावें। (ख) क्या यह भी सही है कि जिन कार्यों को मजदूरों से कराया गया दर्शाया है वे कार्य मजदूरों से ना कराते हुए मशीनो द्वारा ठेकेदार से कराये गये है? ऐसी कितनी शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हुई उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त कार्यों में जो मटेरियल, गिट्टी, सीमेन्ट, पाइप अन्य वस्तुओं का उपयोग हुआ है उनके बिल किन-किन ऐजेन्सियों, संस्थानों के दर्शाये गये है ऐजेन्सियों के नाम, राशि, भुगतान की दिनांक, माह सहित जानकारी नवम्बर 2021 की स्थिति में बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘’ब’’ अनुसार है।
बहोरीबंद तहसील में कृषि उपज मंडी की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( क्र. 42 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कटनी जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में नवीन कृषि उपज मंडी की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हॉ तो उल्लेखित मंडी निर्माण की क्या कार्ययोजना है? कौन-कौन से प्रस्ताव शासन स्तर पर कहाँ लंबित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित मंडी का निर्माण कितनी राशि से किस स्थल पर कब से प्रारम्भ होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) बहोरीबंद जिला कटनी में नवीन स्वतंत्र कृषि उपज मंडी की स्थापना के लिये ग्राम खरगवां की शासकीय भूमि खसरा नं0 158 रकबा 18.13 हैक्टेयर भूमि का मंडी के लिये आवंटन का प्रस्ताव कलेक्टर कटनी के कार्यालय में विचाराधीन है। (ग) उपरोक्त उत्तर बिन्दु (ख) के संदर्भ में अनुमानित राशि एवं समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में कार्यरत पंचायत सचिव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 43 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पंचायत समन्वय अधिकारी के कितने पद रिक्त है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पंचायत समन्वय अधिकारी के रिक्त पद भरे जाने हेतु पंचायत सचिवों की विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ तो पंचायत समन्वय अधिकारी के कितने प्रतिशत पद पंचायती सचिवों की विभागीय परीक्षा से भरे जायेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में उल्लेखित पद भरे जाने हेतु विभाग द्वारा क्या तैयारी की गई है एवं यह भी बतलावें कि विभागीय परीक्षा का आयोजन कब किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायत समन्वय अधिकारी के 598 पद रिक्त है। (ख) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) 20 प्रतिशत। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रकरण विचाराधीन होने से वर्तमान में पदोन्नति किया जाना संभव नहीं है।
सरकारी विद्यालय में छात्रों की संख्या में कमी के कारण
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 44 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? (ख) छतरपुर जिले में वर्ष 2020-21 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? (ग) क्या जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी हुई है यदि हाँ तो कितनी? (घ) इन दस वर्षों में जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वी तक अध्ययनरत बच्चों की संख्या 331420 थी। (ख) छतरपुर जिले में वर्ष 2020-21 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वी तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या 222954 है। (ग) जी हां। जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वी तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में 108466 बच्चों की कमी हुई है। (घ) जिले में बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश लेना, नामांकन में समग्र आई डी के माध्यम से डेटा का शुद्धिकरण तथा जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कमी नामांकन में कमी का मुख्य कारण है।
बी-टेक/बी.ई. में प्रवेश बाबत्
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
16. ( क्र. 48 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा बी-टेक/बी.ई. के कुछ व्यवसायों में कक्षा 12 वीं में गणित व भौतिकी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? क्या यह सही है कि परिषद द्वारा 14 विषयों में से किन्ही 3 विषयों में 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बी-टेक/बी.ई. में प्रवेश हेतु योग्य माना है? (ख) यदि हाँ तो मध्यप्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में इस नियम के तहत प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) मध्यप्रदेश में इस परिपत्र के तारतम्य में विभाग द्वारा कोई परिपत्र या आदेश जारी किया है? यदि हां तो इसकी प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) वर्तमान में प्रवेश नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है। (ग) जी नहीं।
गणवेश बनाने के कार्य की जानकारी एवं राशि भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 51 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (म.प्र.) के द्वारा छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत गणवेश सिलाई का कार्य जिले के विभिन्न स्वसहायता समूहों को प्रदान किया गया था? उन स्वसहायता समूह का नाम, पता, मोबाईल नंबर, गणवेश की संख्या स्कूल के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के जिन स्वसहायता समूहों को गणवेश सिलाई का कार्य प्रदान किया गया था, कार्य पूर्ण करने के बाद भी उन स्वसहायता समूहों की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है? उन समूहों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ग) स्वसहायता समूहों को गणवेश सिलाई की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने का क्या कारण है? कब तक स्वसहायता समूहों को गणवेश सिलाई की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) गणवेश कार्य पूर्णता व वितरण का राज्य शिक्षा केंद्र से शत प्रतिशत सत्यापन होने के उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जाता है। सत्यापन उपरांत शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नियत प्रक्रियानुसार सीधे स्वसहायता समूहों के खाते में कर दिया जायेगा।
किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
18. ( क्र. 59 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? (ख) ब्यावरा तहसील के ऋण माफी वाले किसानों की संख्या बताएं? (ग) कितने किसानों का ऋण शेष है व कितने किसानों के प्रकरण लंबित है? (घ) क्या आगामी समय में शेष किसानों की ऋण माफ हेतु शासन स्तर पर कोई कार्य योजना बनाई जा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षकों एवं स्टॉफ की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 61 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ में प्रायमरी से हायर सेकेण्डरी स्कूल में क्या समस्त स्टॉफ की पूर्ति है? यदि नहीं तो स्टॉफ की पूर्ति कब तक की जायेगी? (ख) क्या प्रायमरी से हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ऑफिस ब्वाय/कार्यालय सहायक के पद रिक्त हैं? यदि हां तो उक्त पदों पर कब तक भर्ती की जायेगी? (ग) राजगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में कितने नवीन भवन स्वीकृत किये गये व कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? सूची उपलब्ध करवायें। (घ) वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये हैं व कौन-कौन से प्रगतिरत हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। पदपूर्ति एक सतत् प्रकिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) विभाग अन्तर्गत आफिस ब्वाय/कार्यालय सहायक के नाम से पद स्वीकृत नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) राजगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में कोई भी नवीन भवन स्वीकृत नहीं किये गये है। शेषांश 05 विद्यालयों में भवन की आधारभूत संरचना एवं अन्य घटकों के सुदृढ़ीकरण अंतर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य अप्रारंभ है।
विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में खाद की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( क्र. 62 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा जिला राजगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी खाद उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था व वर्तमान वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र में कितना खाद देने का लक्ष्य है? (ख) विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां, कितना-कितना खाद दिया गया? स्थान व खाद की मात्रा स्पष्ट करें। (ग) विधान सभा क्षेत्र में क्या पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता है? यदि हां तो कहां-कहां? यदि नहीं तो कब तक पूर्ति की जायेगी? (घ) विधान सभा क्षेत्र में किसानों को खाद न मिलने से हुये नुकसान का जिम्मेदार कौन है व पूर्णत: खाद की उपलब्धता कब तक होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। अपितु जिला राजगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु खरीफ 2020 में 85000 मेट्रिक टन एवं रबी 2020-21 में 106500 मेट्रिक टन एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के खरीफ 2021 हेतु 107150 मेट्रिक टन तथा रबी 2021-22 में 145200 मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है एवं उपलब्धतानुसार उर्वरकों की सतत् पूर्ति की जा रही है।
15वें वित्त की राशि के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 64 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत ब्यावरा जिला राजगढ़ में 15वें वित्त की राशि हेतु कार्ययोजना/ प्रस्ताव तैयार किये जा चुके है। यदि हाँ, तो क्या है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या जनपद पंचायत ब्यावरा में 15वें वित्त की राशि 02 वित्तीय वर्षों से नहीं दी गई यदि हां, तो क्यों? (ग) क्या जनपद पंचायत में 15वें वित्त की राशि हेतु समस्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत से प्राप्त हो चुके है यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों में क्या-क्या कार्य किये जाना है। (घ) जनपद पंचायत ब्यावरा में 15वें वित्त की राशि कब तक जारी की जायेगी? एवं राशि नहीं डालने के क्या कारण रहे व इसका जिम्मेदार कौन है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हॉ, जानकारी परिशिष्ट - ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हॉ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट - ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों में नामांकनांक एवं व्यय की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 71 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कक्षा 01 से 08 तक शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक सायकल, गणवेश, पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन के लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या बतावें। (ख) वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक सायकल, पुस्तकें, गणवेश, एवं मध्यान्ह भोजन पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुई तथा प्रति विद्यार्थी कितना खर्च हुआ? (ग) स्कूल शिक्षा के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक नामांकनांक की जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? सायकल, गणवेश, पुस्तकें तथा मध्यान्ह भोजन के लाभान्वित तथा कुल खर्च की जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? (घ) शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के नामांकनांक की वर्ष 2014-15 से 2021-22 की जानकारी दें। (ड.) शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक उपस्थिति का औसत प्रतिशत सामान्यतया क्या है तथा इसे बढ़ाने हेतु क्या -क्या प्रयास किये गये? वर्ष 2015-16 से 2020-21 के अनुसार बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '1' अनुसार है। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में विगत वर्ष की जानकारी को अद्यतन करते हुये साइकिल, गणवेश, पुस्तकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से किया जाता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '2' अनुसार है। (ड.) शासकीय विद्यालय की औसत उपस्थिति संकलित करने का वर्तमान मे कोई वैधानिक प्रारूप नहीं है। विद्यार्थियों की विद्यालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पालक शिक्षक संघ की बैठक, मध्यान्ह भोजन का वितरण, अधिक उपस्थिति वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने एवं दैनिक उपस्थिति की समीक्षा करने हेतु हाजिरी एप का प्रावधान किया गया है।
पंचायत भवन को मनमाने तरीके से तोड़कर दुकानों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 73 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अनन्तपुरा में जनहित व जनसुविधाओं की दृष्टि से निर्मित शासकीय पंचायत भवन को तोड़कर दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है? (ख) प्रश्नांश ‘‘क’’ यदि हाँ तो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सही स्थिति वाले पंचायत भवन को तोड़ा गया? (ग) क्या पंचायत भवन को तोड़ने/गिराने के पूर्व नियमानुसार उस भवन को सक्षम तकनीकी अधिकारियों एवं सक्षम विभाग द्वारा मृत घोषित किया गया है तथा किस सक्षम अधिकारी से भवन को गिराने/तोड़ने की नियमानुसार स्वीकृति ली गई है? सक्षम अधिकारियों के पद, नाम सहित उनके द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश ‘‘ग’’ अनुसार यदि पंचायत भवन को गिराने/तोड़ने में नियमानुसार कार्यवाही कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई है तो, इसमें दोषी एवं मनमानी करने वाले सरपंच/सचिव सहित संलग्न अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, पंचायत भवन को तोड़ा नहीं गया है, नवीन पंचायत भवन में पंचायत कार्यालय संचालित है एवं पुराने पंचायत भवन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये पुराने भवन में गेट लगाकर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। (ख) उत्तरांश ’क’ अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1476 दिनांक 01.10.2020 द्वारा पुराने पंचायत भवन में गेट निर्मित कर दुकानों का निर्माण कराने की अनुमति प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत अनंतपुरा को प्रदान की गई है तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत भवन अनंतपुरा में दुकानों का निर्माण कराने हेतु तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 01 दिनांक 01.04.2021 जारी की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश ’ग’ अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डाइट संवर्ग व्याख्याताओं के समयमान वेतनमान की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 74 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्याख्याताओं को नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश "क" यदि हाँ है तो डाइट संवर्ग के व्याख्याताओं को तृतीय क्रमोन्नति समयमान वेतनमान प्रदाय किया जा चुका है? यदि नहीं तो किस कारण से? कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) हाँ। (ख) नहीं। डाइट संवर्ग के व्याख्याताओं की संविलियन दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। संवर्ग में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत विचारण किया जा सकेगा।
नौजवान बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
25. ( क्र. 83 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 30 नवम्बर, 21 तक की स्थिति में प्रदेश के अलीराजपुर जिले में कितने नौजवान बेरोजगार हैं? (ख) उपरोक्त जिले में 30 नवम्बर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने उपरोक्त जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है?यदि हाँ उसका क्या विवरण है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) 30 नवम्बर, 2021 तक की स्थिति में प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर दर्ज आवेदकों की संख्या 22086 है। (ख) उपरोक्त जिले में जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा 30 नवम्बर, 2021 तक एक वर्ष की अवधि में निजी क्षेत्र में 363 आवेदकों को रोज़गार हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (ग) रोज़गार संचालनालय म.प्र. द्वारा बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर योजना बनाई गई है। योजना का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 89 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला इन्दौर अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थ कितने प्राथमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षकों की 12 वर्ष पश्चात् लगने वाली क्रमोन्नति व पदोन्नति के आदेश प्रश्न दिनांक तक जारी हो चुके हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत कितने संकुलों में क्रमोन्नति व पदोन्नति के आदेश जारी हो चुके हैं व कितने संकुलों में आदेश जारी होकर शिक्षकों को पदोन्नति व क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत शेष रहे संकुलों के शिक्षकों को पदोन्नति व क्रमोन्नति का लाभ कब तक दिया जाएगा? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शिक्षकों को पदोन्नति व क्रमोन्नति में देरी के क्या कारण हैं? विलंब करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कोई कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम- 2018 के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनकी 12 वर्ष की सेवायें दिनांक 01 जुलाई 2018 के पश्चात पूर्ण हुई है, उन्हें क्रमोन्नति प्रदान करने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी. राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश ‘‘क‘‘ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालेय खेल प्रतियोगिता में व्यय राशि
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 90 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 65 वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता दिल्ली में मध्यप्रदेश के शालेय दल ने सहभागिता की थी? यदि हां तो शालेय दल को दिल्ली में प्रति खिलाड़ी प्रति दिवस भोजन की राशि व्यय की गई? राशि स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मध्यप्रदेश शालेय दल द्वारा भोजन पर प्रति दिवस प्रति खिलाड़ी के अनुसार व्यय राशि की प्रतिपूर्ति कितनी राशि किस नियम से जारी की गई है? यदि व्यय राशि से कम राशि जारी की गई है तो अधिक व्यय राशि का भुगतान कौन करेगा व उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? यदि कम राशि जारी की गई है तो अंतर की राशि का बंटन कब तक जारी किया जावेगा? (ग) क्या सत्र 2021-2022 में शालेय खेल गतिविधिया बंद है? यदि हां तो मध्यप्रदेश में पूर्ण रूप से स्कूल खुलने के बाद भी जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब से प्रारंभ होगी? (घ) क्या मध्यप्रदेश के अधिकतर शासकीय उ.मा.वि. में व्यायाम शिक्षकों के पद रिक्त है? यदि हां तो कहां और कितने-कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भोजन पर प्रति खिलाड़ी प्रति दिवस राशि रूपये 250/- व्यय हुई है। (ख) यद्पि विभागीय पत्र क्र./एफ/27-46/2014/20-2, दिनांक 17.06.2014 द्वारा राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता हेतु राशि रूपये 150/- प्रति खिलाड़ी प्रति दिवस निर्धारित है, किन्तु स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं हेतु रूपये 250/- प्रति खिलाड़ी प्रति दिवस के मान से निर्धारित दरों अनुसार राशि व्यय हुई है। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा निर्धारित भोजन की दरों में वृद्वि हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। दल प्रबंधक द्वारा अधिक व्यय की गई राशि के मांग पत्र के आधार पर बजट उपलब्धता अनुसार बंटन प्रदान किया जायेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। खेल गतिविधियों के संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 93 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर की ओर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विभाग/कार्यालयों में पदस्थ/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना आदि के संबंध में जानकारी हेतु पत्र क्र. 181 /विधा./द.वि./2021-21 दिनांक 12.05.2021, स्मरण पत्र क्र. 215 / विधा./ द.वि./2020-21 दिनांक 05.06.2021 को प्रेषित किये गये? पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या क्या कार्यवाही हुई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित पत्रों के संबंध में चाही गई कार्यवाही की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर द्वारा मान. सदस्य को पत्र क्रमांक/स्था/2021/10688 ग्वालियर दिनांक 21.11.2021 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।
मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 94 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए राशि दी गई थी? यदि हां तो ग्वालियर संभाग के अन्तर्गत जिलेवार किन-किन शालाओं को कितनी राशि दी गई? (ख) यदि हां तो ग्वालियर जिले में माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए दी गई राशि में से कितनी राशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए एवं कितनी राशि का उपयोग सामान खरीदने के लिए किया गया? (ग) प्रशिक्षण के लिये निर्धारित राशि में से यदि सामान क्रय करने हेतु राशि व्यय की गई है तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि दोषी अधिकारियों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों एवं उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोविड-19 संक्रमण के कारण विद्यालय बंद होने से राशि का व्यय नहीं किया जा सका है। (ग) सामग्री क्रय हेतु राशि व्यय नहीं की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुदान आधारित योजनाओं की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
30. ( क्र. 97 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अन्तर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों को किन-किन अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ दिया गया? जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) आगामी वर्षों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग में किसानों को लाभान्वित किये जाने की विभाग की क्या योजना है एवं योजनाओं का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? उक्त के संबंध में योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में अनुदान आधारित स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में कृषक की भूमि पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है यदिहाँ तो ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) ग्वालियर जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 1 नवम्बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) आगामी वर्षों में ग्वालियर एवं चंबल संभाग में किसानों को लाभान्वित किये जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में अनुदान आधारित स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में कृषक की भूमि पर योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (घ) ग्वालियर जिले में विभाग अंतर्गत 01 नवम्बर 2021 की स्थिति में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 98 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा 01 नवम्बर 2021 की स्थिति में किसानों के हितों के लिये क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही है उक्त योजनाओं में 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर जिले में किस-किस विकासखण्ड में कितने-कितने कृषकों को किस-किस योजाना में क्या-क्या लाभ दिया है कृषक हितग्राही की संख्या विकासखण्ड एवं योजना का नाम तथा दिये गये लाभ का पूर्ण विवरण दें? (ख) क्या किसानों के हितों के लिये चलाई जा रहीं योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से सम्बंधित किसी कर्मचारी/अधिकारी की कोई शिकायत 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधी में की गई है? यदि हाँ तो शिकायतों की छायाप्रति दें उक्त शिकायतों के निराकरण के लिये किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों से जाँच कराई गई जाँचकर्ता कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद एवं जाँच में क्या-क्या कार्यवाही की गई उसका पूर्ण विवरण दें? (ग) ग्वालियर जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में 1 नम्बम्वर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्य क्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
जिला पंचायत कार्यालय प्रारम्भ करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 101 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से निवाड़ी जिला अस्तित्व में आ गया था और 15 मई 2019 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र में जिला पंचायत निवाड़ी वर्णित कर स्थापित किया गया था? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक जिला कार्यालय प्रारम्भ व पदों का सृजन क्यों नहीं हो सका? (ख) क्या वर्तमान में भी हितग्राहियों को जिला पंचायत संबंधी कार्यों के लिए 100 कि.मी. दूर टीकमगढ़ स्थित जिला पंचायत कार्यालय जाना पड़ता है? यदि हां तो जिला पंचायत कार्यालय कब और किस दिनांक तक प्रारंभ कराया जायेगा तथा जिला पंचायत में कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। कार्यवाही प्रचलित है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाना एवं विद्यार्थियों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
33. ( क्र. 102 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) निवाड़ी जिले में वर्तमान में कितने शासकीय तकनीकी कॉलेज संचालित हैं? उनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? वर्तमान में कौन-कौन से कोर्स संचालित हैं? (ख) उपरोक्त कॉलेज के माध्यम से कौशल विकास संबंधित कौन-कौन सी गतिविधियों का संचालन किया गया है? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक के परिप्रेक्ष्य में जानकारी उपलब्ध करवाएं। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक के बीच निवाड़ी जिला मुख्यालय पर पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग की है? पत्र लिखे हैं? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जिला प्रशासन निवाड़ी द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव या पत्र विभाग को पूर्व में भेजा गया है? क्या भविष्य में निवाड़ी मुख्यालय में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कोई शासकीय तकनीकी कॉलेज संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। पत्रों पर कार्यवाही विचाराधीन है। जी नहीं। निवाड़ी में पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कार्यवाही विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वर्तमान सत्र 2020-21 में गणवेशों का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 106 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गणवेश वितरण हेतु वर्तमान शिक्षा सत्र में राज्य शिक्षा केंद्र/विभाग के किन-किन निर्देशों के पालन में कटनी जिले में किस-किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या-क्या निर्देश किन अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कब-कब दिये गये?प्राप्त निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) कटनी जिले में समूहों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाकर किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई और किन-किन समूहों का चयन किन प्रतिवेदनों के आधार पर किन-किन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया? संबंधित शासकीय सेवकों के नाम,पदनाम सहित बताइये? (ग) प्रश्नांश ”ख” समूहों के पदाधिकारियों,कर्मचारियों और उपलब्ध संसाधनों एवं कार्यस्थल का विवरण उपलब्ध कराते हुये बताइये कि इन समूहों की कार्यक्षमता का आंकलन किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब किया गया?और क्या प्रतिवेदन दिये गये? (घ) प्रश्नांश ”ख” चयनित स्व-सहायता समूहों से कितनी-कितनी गणवेश क्रय करने हेतु किस नाम/ पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब आदेश किए गये?प्रश्न दिनांक तक कितनी गणवेश वितरित हो गई? समूहों को कितना-कितना भुगतान किया गया? (ङ) प्रश्नांश ”ख” गणवेश की गुणवत्ता सत्यापन हेतु गठित समिति सदस्यों के नाम/पदनाम जारी आदेश सहित बताइये, कि समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता का सत्यापन/परीक्षण कब-कब किया गया एवं क्या अभिमत/प्रतिवेदन तथा समूहों को भुगतान हेतु क्या अभिमत कब दिये गये? (च) प्रश्नांश ”क” से ”ड़” के परिप्रेक्ष्य में क्या कटनी जिले में समूहों का चयन एवं गणवेशों का वितरण नियमानुसार था? यदि हाँ, तो कैसे? स्पष्ट कीजिये, नहीं तो क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय स्कूलों की छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 109 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा जबलपुर जिले की माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए राशि दी गई थी? यदि हां तो कितनी राशि दी गई थी? (ख) क्या उपरोक्त जिले माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए दी गई राशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए न करके सामान खरीदने के लिए किया गया? (ग) यदि हाँ तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जबलपुर जिले की 560 माध्यमिक शालाओं को रू. 9000/- प्रति शाला के मान से कुल राशि रू. 5040000/- (पचास लाख चालीस हजार रूपये मात्र) दी गई थी। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राशि दी गई थी। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 111 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हॉ तो प्रस्ताव किस स्तर पर प्रचलित होकर विचाराधीन है? इसे कब तक स्वीकृति मिलेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या कृषि महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया? यदि हां तो किस जगह, कितनी भूमि का? यदि नहीं तो कब तक भूमि का चयन कर लिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के पत्र क्र. स्था.एक/मिस/636/1435 दि.10.11.2021 से म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल को बैतूल जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रेषित प्रस्ताव पर नियमानुसार संचालनालय कृषि स्तर पर प्रपत्र-1 एवं 2 सहित संक्षेपिका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिस पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्त विभाग के मत उपरांत मंत्रि-परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सक्षम परियोजना परीक्षण समिति के परीक्षण उपरांत पुन: मंत्रि-परिषद निर्णय अनुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नही, शेष उत्तरांश 'क' अनुसार।
विभाग द्वारा की गई गतिविधियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
37. ( क्र. 114 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विभागीय बजट कितना प्राप्त हुआ व बजट विरूद्ध कितनी धनराशि का व्यय हुआ तथा इस बजट से कौन-कौन सी गतिविधियां किस-किस स्थान पर संचालित की गई? (ख) जिले को प्राप्त बजट के अतिरिक्त शासन स्तर से क्या कोई खेल सामग्री व उपकरण भी जिले को प्राप्त होते है? यदि हाँ तो पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी खेल सामग्री प्राप्त हुई तथा उनका विवरण किन-किन संस्थानों (शासकीय/अशासकीय) में कब-कब किया गया? नाम व स्थान, सामग्री सहित जानकारी बतावें। (ग) क्या इस प्रकार की सामग्री वितरण व क्रीड़ा गतिविधियों के आयोजन में जनप्रतिनिधि यथा विधायक व सांसद को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है? (घ) यदि हाँ, तो बैतूल जिले में पिछले दो वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रम में उक्तानुसार कौन-कौन जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए व प्रश्नकर्ता विधायक की विधानसभा में इस प्रकार के आयोजन कब-कब हुए व उनमें किसे आमंत्रित किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) खेल सामग्री वितरण विभाग की नियमित गतिविधि होने से जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करने के निर्देश नहीं है। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, दिनांक 11.12.2019 के संदर्भ में संचालनालयीन पत्र क्रमांक 9178, दिनांक 20.12.2019 द्वारा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ‘‘स‘‘ अनुसार है।
खाद्य सामग्री खरीदी में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
38. ( क्र. 118 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में किसानों को दी जाने वाली सामग्री की खरीदी में तत्कालीन भारतीय वन सेवा के अधिकारियों द्वारा जो उद्यानिकी में प्रदेश स्तर के आयुक्त स्तर के पदों पर पदस्थ थे, के द्वारा खरीदी में एवं सामग्री प्रदाय में भारी अनियमितता की गयी है? यदि इनके द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया गया तो इन्हें अति महत्व के पदों पर किस प्रकार प्रतिनियुक्ति की गई। (ख) इस खरीदी में किन-किन केन्द्रों से व दुकानों से नियम विरूद्ध खरीदी की गई और कितनी राशि की खरीदी की गई? (ग) क्या इन भारतीय वन सेवा के अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर थे उन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी? यदि नहीं की गई तो कब तक की जायेगी? (घ) वर्तमान में जिले में उद्यानिकी विभाग से जुन्नारदेव विधानसभा में विगत दो वर्षों में किन किन किसानों को अनुदान में कौन-कौन सी योजना स्वीकृत की गई है और कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। प्रतिनियुक्ति का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। (ख) एवं (ग) भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के विरूद्ध शीतगृहों के अनुदान प्रकरणों में नियमों का उल्लंघन करने के कारण विभागीय जॉच संस्थित की गई है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
कृषि उपज मंडी के नवीन परिसर में भूखण्डों का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 119 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा शहर के नजदीक मिर्जापुर नवनिर्मित नवीन कृषि उपज मण्डी परिसर में कृषि उपज की तौल प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने हेतु अनाज तिलहन व्यवसायियों को भूखण्ड आवंटित किये गये? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में नहीं तो कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या विदिशा कृषकों एवं व्यवसायियों के हितों के साथ ही नगर विदिशा में तुलाई कार्य के समय होने वाली यातायात की जटिल समस्या के निराकरण हेतु नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में भूखण्डों का आवंटन कर विधिवत तुलाई कार्य की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जायेगा? यदि हॉ तो निश्चित प्रक्रिया एवं दिनांक से अवगत करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) कृषि उपज मंडी समिति विदिशा के नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर में उपलब्ध भूमि 20.613 हेक्टेयर पर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के लिये विभिन्न साईज के 142 नग भूखंड आवंटन हेतु प्रस्तावित किये गये। प्रस्तावित भूखंडों के आवंटन के लिये मंडी समिति विदिशा द्वारा कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार भूखंडों की अपसेट वेल्यू निर्धारित करते हुये म.प्र.कृषि उपज मंडी भूमि संरचना आवंटन नियम-2009 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत उक्त भूखंडों की नीलामी हेतु दिनांक 12/12/2014, दिनांक 22/01/2015, दिनांक 02/03/2015 एवं दिनांक 13/10/2016 को भूखंड नीलामी की तिथि निर्धारित की गई उक्त चारों नीलाम तिथियों में संबंधित व्यापारियों द्वारा अपसेट प्राईज अत्यधिक होना बतलाते हुये नीलामी में भाग नहीं लिया गया एवं आवंटन की प्रक्रिया में उक्त सभी अवसरों पर किसी भी व्यापारी द्वारा नियमानुसार अमानत राशि जमा नहीं कराई गई इस कारण भूखंडों के आवंटन की कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकी। (ग) जी हाँ। विदिशा मंडी के नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर में वर्तमान में समस्त कृषि उपजों की नीलामी का कार्य संपादित किया जा रहा है एवं धान निर्गमित कराने वाली फर्मों को धान की तुलाई सुविधा खुली निस्तारित भूमि पर की गई हैं। भूखंडों के आवंटन की कार्यवाही म.प्र.कृषि उपज मंडी भूमि संरचना आवंटन नियम-2009 के तहत प्रक्रियाधीन है। भूखंडों के आवंटन के लिये निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत स्थानांतरण की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 121 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2021 में कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये? उक्त में कितने स्वेच्छा आधार पर एवं कितने प्रशासनिक आधार से किये गये? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में किये गये स्थानांतरणों में कितने शिक्षकों को कार्य मुक्त किया गया एवं कितने शिक्षकों को स्थानांतरण के बाद भी कार्य मुक्त नहीं किये जाने के कारण सहित बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2021 में जिला विदिशा में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 213 स्थानान्तरण किये गये हैं। इनमें से 190 स्वैच्छिक स्थानान्तरण एवं 23 प्रशासनिक आधार पर किये गये हैं। (ख) जिला विदिशा में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 202 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया है। 11 शिक्षकों के प्रकरणों में न्यायालयीन स्थगनादेश होने से कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है।
खरीफ 2019 व खरीफ 2020 की दावा राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
41. ( क्र. 125 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2175 दिनांक 02 मार्च 2021 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार खरीफ 2019 मौसम में तहसील नरसिंहगढ़ अंतर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर 2135 कृषक प्रविष्टियों के लिए जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 02.06.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्यापन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड़ द्वारा प्रक्रियाधीन हैं। उक्त प्रविष्टियों के सत्यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) क्या खरीफ 2020 सोयाबीन फसल में अफलन, पीलापन एवं अतिवर्षा से खराब हुई फसलों की बीमा दावा राशि का भुगतान किसानों को प्रश्न दिनांक तक किया जा चुका हैं? यदि हां तो तहसील नरसिंहगढ़ अंतर्गत कितने किसानों को कितनी बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया हैं? यदि नहीं तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही किन कारणों से किस स्तर पर लंबित हैं तथा कब तक किसानों को दावा राशि का भुगतान किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2019 मौसम के अंतर्गत 16 मई 2020 से 2.6.2020 के दौरान तहसील नरसिंहगढ़ में योजना के अनुसार कुल 1686 पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि रू. 8.41 करोड़ का भुगतान दिनांक 30.9.2021 को किया गया है। (ख) खरीफ 2020 मौसम हेतु दावों की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ करना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 126 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 174 दिनांक 09.08.2021 के उत्तर की कंडिका (क) अनुसार नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ में मृदा नमूना विश्लेषण हेतु आटोमिक एब्जोपर्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यंत्र की स्थापना की जा चुकी है, शेष अन्य प्रयोगशाला यंत्रों के उपार्जन की कार्यवाही हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके माध्यम से प्रयोगशाला यंत्रों के उपार्जन की कार्यवाही प्रक्रिया में है। वर्तमान में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ आरंभ नहीं हो सकी है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, नरसिंहगढ़ में आवश्यक संसाधन एवं प्रयोगशाला उपकरणों तथा अमले की व्यवस्था होते ही प्रारंभ की जा सकेगी? यदि हां तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कब तक शेष अन्य प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था कर प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय बावत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा जारी की गई है। म.प्र. लघु उद्योग निगम से प्रयोगशाला यंत्रों की दरें प्राप्त होते ही क्रय की कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु नवीन अमला स्वीकृत नहीं है। नवीन प्रयोगशालाओं हेतु अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक अमले एवं प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था होते ही नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ को आरंभ किया जा सकेगा।
गतिविधि अनुसार मध्यान्ह भोजन पर किये गए खर्च की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 133 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक गतिविधि अनुसार मध्यान्ह भोजन पर किये गए खर्च तथा अन्य गतिविधि मिलाकर किए गए कुल खर्च का विवरण बताये? (ख) प्रश्नाधीन वर्ष में विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या था तथा उपलब्धि क्या रही? लक्षित एवं उपलब्धि प्राप्त शालाओं एवं रसोईयों की संख्या कितनी कितनी रही? (ग) प्रश्नाधीन अवधि में एम.एम.ई. (मानिटरिंग मेनेजमेंट) का कार्य किस किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा हैं तथा किस दर से कितना कितना भुगतान किया गया हैं? शासन एवं एजेन्सी के बीच अनुबंध की प्रति देवें। (घ) रसोईयों की संख्या किस अनुसार तय की गई हैं? शालाओं की संख्या 1 लाख 10 हजार तथा स्वसहायता समूह की संख्या लगभग 70 से 75 हजार के मध्य है, ऐसे में रसोईयों की संख्या 2.20 से 2.40 लाख के मध्य क्यों हैं? क्या एक-एक स्वसहायता समूह में चार-चार रसोईयें काम कर रहे हैं? (ड.) प्रश्नाधीन अवधि में वर्ष अनुसार बताए कि कुल नामांकन के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जिलों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। (घ) रसोईयों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स में परिपत्र अनुसार तय की गई है। रसोईयों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में तय की जाती है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार रसोईयें संलग्न किये जाते है। (ड.) प्रश्नांश (ड.) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।
वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त प्रस्ताव
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 134 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धार जिले में कितनें निर्माण कार्य वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किए गए तथा इनमें से कितनें पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारम्भ हैं? कार्यवार एवं विधानसभावार बतावें? (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि और किस-किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार बतावें? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र धार को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्ताव भेजे और उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केन्द्र धार द्वारा आदेश क्र/जिशिके/निर्माण/19/1722/धार दिनांक 07.11.2019 में दिए गए 22 स्वीकृत कार्य में से कितने पूर्ण हुए है? कार्य पूर्णता की स्थिति, समय-सीमा की जानकारी देवें, यदि विलम्ब हैं तो कारण बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत धार जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक 3137 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है जिसमें से 2892 निर्माण कार्य पूर्ण, 208 अपूर्ण एवं 37 अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। (ख) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत धार जिले में वर्ष 2018 से 2020-21 तक विधान सभावार आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (ग) जिला शिक्षा केन्द्र धार में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2018 से 2020-21 तक कुल 46 निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुये है जिसमें भौतिक सत्यापन करवा कर आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019-2020 एवं 2021-22 में सम्मिलित कर स्वीकृति हेतु मांग की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'स' अनुसार है। (घ) कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केन्द्र धार द्वारा आदेश क्रं./ जिशिके/ निर्माण/ 19/ 1722 दिनांक 7/11/2019 में दिए गए 22 कार्यों में से 04 कार्य पूर्ण कराये गये है 01 कार्य प्रगतिरत है। शेष 17 कार्यों को वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में प्रस्तावित किया जायेगा भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना संभव होगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'द' अनुसार है।
विकासखंड में किये गये कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 137 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में कौन-कौन से सामुदायिक कार्य हुए? निर्माण कार्यों व निर्माण एजेंसियों की सूची मजदूरों की सूची भौतिक सत्यापन की जानकारी ग्राम पंचायतवार देवें? (ख) मनरेगा योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनावर के तहत प्रति पंचायत कितनी राशि स्वीकृत की गई क्या उसका मूल्यांकन हुआ? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। मूल्यांकन नहीं हुआ तो कारण बताएं? (ग) 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों को आवंटित हुई? उक्त राशि से पंचायतों में कितने कार्य हुए? समस्त कार्यों की सूची एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन की प्रतिसहित ग्राम पंचायतवार बतावें? (घ) प्रधानमंत्री आवास में पात्र एवं अपात्र परिवारों की ग्रामवार सूची उपलब्ध कराएं। प्रत्येक अपात्र परिवारों के पात्र नहीं होने का स्पष्ट कारण प्रति सहित बतावें? (ङ) जनवरी 2018 से प्रश्न-दिनांक तक ग्राम-पंचायत डोंचा समेत किन-किन ग्राम पंचायतों में जिला-प्रशासन स्तर तक अनियमितता की शिकायत किसके-किसके द्वारा प्राप्त हुई? ग्रामवार अनियमितता की शिकायत पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें। कार्यवाही नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बतावें? (च) ग्राम-पंचायत खंडलाई जागीर में सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी आहरण की राशि कब तक वसूली कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधान सभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में निस्तार तालाब, खेल मैदान, सार्वजनिक कूप (निर्मल नीर कूप) , शांतिधाम, आर.एम.एस., कन्टूर ट्रेंच, सी.सी. रोड आदि सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है। निर्माण कार्यों की ग्राम पंचायतवार, कार्यवार, वर्षवार एवं निर्माण एजेन्सीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ (i) अनुसार है। कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री / सहायक यंत्री जनपद पंचायत द्वारा किया गया है। योजना अंतर्गत नियोजित श्रमिकों की सूची की जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से नरेगा सॉफ्ट से पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ (ii) में बताई गई प्रक्रिया अनुसार देखी जा सकती है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में मनरेगा योजना अन्तर्गत प्रति ग्राम पंचायत औसतन 15 कार्य स्वीकृत हुये है। चाही गयी जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (ग) 14वां वित्त आयोग अंतर्गत 125 ग्राम पंचायतों में 1303 कार्य हेतु राशि रू 3329.04 लाख एवं 15 वॉ वित्त आयोग अंतर्गत 125 ग्राम पंचायतों में 494 कार्य हेतु राशि रू. 1778.36 लाख आवंटित की गयी, जो कि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार है। कार्यवार जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (ङ) जानकारी संकलित की जा रही है। (च) ग्राम पंचायत खण्डलाई जागीर में संबंधित सचिव को निलंबित किया गया है तथा ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव से राशि रू 21.46 लाख की वसूली हेतु प्रकरण क्र. 18/17-18/अ-89 (अ-9) पंजीबद्ध किया जाकर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।
कर्मचारी को नियमित किए जाने की कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 141 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या RST से नवीन बालक छात्रावास में परिवर्तित छात्रावासों के लिए RSK ने उज्जैन ज़िले को सर्कुलर क्रमांक 2013 भोपाल दिनांक 06/04/2018 के परिशिष्ट 1 के अनुसार पाँच माह का बजट आवंटित किया था? क्या इस निर्देश में सहायक वार्डन के लिए 15570/- रुपए मासिक वेतन निर्धारित था? (ख) क्या RSK के इस निर्देश में RST के स्टाफ के माध्यम से परिवर्तित नवीन बालक छात्रावास को संचालन के स्पष्ट निर्देश दिये थे? यदि हाँ, तो RST में जिला नियुक्ति समिति के द्वारा नियुक्त सहायक वार्डन के माध्यम से नियमानुसार कार्य लेने के बाद भी अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 100 दिनांक 13/08/2021 में आपत्तियां किस आधार पर ली गयी? प्रमाणित दस्तावेज बतावें। (ग) यदि उक्त कर्मचारी को 03 माह के लिए रखा गया था तो 04 वर्ष से अधिक निरंतर कार्य क्यों लिया गया? यदि लिया गया है तो स्थापना शाखा के RSK व GAD के निर्देश क्रमांक 5555 भोपाल दिनांक 01/06/2012 के अनुसार (यदि संविदा नहीं माना है तो) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में आज दिनांक तक नियमितिकरण क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या RSK पंजीकृत विधान अनुसार प्रशासनिक निर्देश बनाते समय शासन के नियमों को ध्यान रखने की शर्त है? यदि हाँ, तो GAD के 08/02/2008 के सर्कुलर क्रमांक एफ/5-3/2006/3/एक को ध्यान में रखते हुए नियमित कब तक किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जी नहीं। अपितु निर्धारित पात्रता रखने वाले सहायक वार्डन को राशि रू. 15570/- मानदेय नियत था। (ख) जी हां। संदर्भित पत्र में आगामी आदेश तक RST के स्टाफ से छात्रावास संचालन के निर्देश थे। RST के स्टाफ में बिना सक्षम स्वीकृति के सहायक वार्डन के मानदेय में की गई वृद्धि के संबंध में अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 100 दिनांक 13/8/2021 के माध्यम से जिले को लेख किया गया था। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के श्रेणी में नहीं होने से सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनॉक 01-06-2012 तथा दिनॉक 08-12-2008 लागू नहीं होते। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर प्रताड़ित करना
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 142 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ज़िला परियोजना समन्वयक ज़िला शिक्षा केंद्र उज्जैन न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP/10405/2021 में न्यायिक प्रभारी अधिकारी है? यदि हाँ, उक्त प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के साथ साथ स्थगन आदेश के उपरांत भी न्यायालय कि अवहेलना करते हुए याचिकाकर्ता का वेतन 17672 से घटाकर 9815 कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या न्यायालय के आदेश के आधार पर यह किया गया है? यदि हाँ तो न्यायालय के आदेश कि प्रति उपलब्ध करावे। (ख) क्या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 01/10/2021 से सहायक वार्डन का वेतन 19435 किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता को RST स्वयं सेवी शिक्षक के लिए निर्धारित 9815 रुपए का वेतन सहायक वार्डन के पद पर होने के उपरांत पर भी क्यों दिया जा रहा है? इस प्रकरण की विसंगति किस नियम और सर्कुलर के अंतर्गत की गयी? प्रमाणित प्रतियाँ बतावें? (ग) SSA के विधान अनुसार शासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक निर्देश जारी किया जाना चाहिए लेकिन ZSK उज्जैन द्वारा शासन के किस नियम के अंतर्गत वेतन 7857 रुपए की कमी की गयी है? क्या यह कृत्य RSK के निर्देश किया गया है? यदि हाँ तो RSK इस प्रकरण में प्रतिवादी होने के बाद भी न्यायालय के आदेश कि अवहेलना क्यों कि जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जी नहीं, संबंधित की नियुक्ति RST में दिनांक 17/1/2017 से निर्धारित मानदेय रू. 9815/- प्रतिमाह पर की गई थी। तत्पश्चात मानदेय वृद्धि विषयक कार्यालयीन आदेश जारी नहीं होने के कारण देय अधिक भुगतान राशि रू. 17672/- के स्थान पर पूर्व निर्धारित मानदेय रू.9815/- प्रतिमाह किया गया। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां। RST का संचालन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जिसमें कर्मचारी का मानदेय निर्धारित किया जाता है। संबंधित की नियुक्ति RST में निश्चित मासिक मानदेय राशि रू. 9815/- प्रतिमाह पर की गई। RST में नियुक्ति कर्मचारी के मानदेय वृद्धि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (ग) संबंधित को नियम विरूद्ध किये जा रहे अधिक मानदेय भुगतान के स्थान पर वास्तविक मानदेय राशि रू. 9815/- किया गया। वास्तविक मानदेय का निर्धारण जिला स्तर से ही किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेलो इंडिया योजना के तहत इंडोर स्टेडियम स्वीकृति के संबंध में
[खेल एवं युवा कल्याण]
48. ( क्र. 145 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत इंडोर हॉल (35 बाय 55 वर्गफुट) की स्वीकृति किन मापदंडो के अनुरूप प्रदान की जा रही है? वर्तमान में कितने इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कितनी प्रस्तावित है? (ख) क्या जिला सागर अंतर्गत खेलो इंडिया योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंडोर हॉल स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका मकरोनिया क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत इंडोर हॉल की स्वीकृति का विभाग में प्रकरण लंबित है? (घ) यदि हाँ तो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका मकरोनिया में इंडोर हॉल की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेलो इण्डिया योजना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय-भारत सरकार की योजना है। खेलो इण्डिया योजना के दिशा-निर्देशों के तहत इण्डोर हॉल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृति के प्रस्ताव अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं। योजनान्तर्गत इण्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नोत्तर ‘‘ग’’ के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बलराम तालाब की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
49. ( क्र. 148 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में बलराम तालाब की जांच हेतु संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर को पत्र लिखकर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया? यदि हां तो जानकारी देवें जांच अधिकारी किसको नियुक्ति किया गया? जांच पूर्ण हुई तो जांच प्रतिवेदन एवं निर्णय की कापी देवें? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि दोषियों को बचाने के लिए जांचकर्ता अधिकारी द्वारा विलंब किया जा रहा है? जिससे मुख्य दोषी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाए? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) हां तो मुख्य दोषी अधिकारी को निलंबित किया जाएगा जिससे जांच बाधित ना हो? यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश क्रमांक/स्था.3/शिका./2020-21/960 दिनांक 06.03.2021 द्वारा जॉच दल का गठन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र नरसिंहपुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच समिति द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक 03.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। (ग) जॉच प्रतिवेदन पर परीक्षणोपरान्त गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेंगी।
सूरज धारा तथा अन्नपूर्णा योजना में बजट आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 149 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के किसानों को बीज मे अनुदान देने वाली विषयांकित योजनाएं वर्तमान मे प्रारंभ है या इसे बंद कर दिया गया है? (ख) विषयांकित योजनायें प्रदेश मे कब प्रारंभ की गयी थी? विषयांकित योजनाओं में योजना प्रारंभ के वर्ष से चालू वित्त वर्ष तक बजट मे कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी है? (ग) विगत दो वर्षों से विषयांकित योजनाओं मे बजट न देने के क्या कारण है? यदि शासन अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो विषयांकित योजनाओं के बजट कटौती क्यों की जा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के किसानों को बीज में अनुदान देने वाली विषयांकित योजनाएं-सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा वर्तमान में स्थगित है जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000-2001 से लागू की गई है। योजना प्रारम्भ से चालू वित्तीय वर्ष तक बजट आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री सड़क निर्माण अंतर्गत सड़क का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 151 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के किरनापुर विकासखण्ड के तहत विषयांकित सड़क का अपग्रेडिएशन (यू.पी.जी.) के तहत क्या प्रस्ताव कार्यालय एम.पी.आर.आर.डी. भोपाल को भेजा गया है? यदि हां तो यह देखते हुए कि यह मार्ग अत्यंत जर्जर हो गया कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा? कृपया समय-सीमा बतायें? (ख) क्या यह सही है कि विषयांकित सड़क का रिनीवल/ रिपेरिंग हेतु टेंडर काल किया गया था। यदि हां तो इस सड़क रिनीवल/ रिपेरिंग कार्य न कराने के क्या कारण है? (ग) विषयांकित सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए क्या रिपेरिंग कार्य कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मार्ग जर्जर स्थिति में नहीं है, संविदाकार से मार्ग को मोटरेबल बनाये रखने के लिए रिपेरिंग कार्य करवाया जा रहा है। अपग्रेडेशन का प्रकरण परीक्षणाधीन है, यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा। (ख) जी हाँ। विषयांकित मार्ग के अपग्रेडेशन (यू.पी.जी.) में प्रस्तावित होने के कारण रिन्यूवल कार्य नहीं कराया जा रहा है, संविदाकार से मार्ग को मोटरेबल बनाये रखने के लिए रिपेरिंग कार्य करवाया जा रहा है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
श्योपुर जिले के खेल विभाग को प्राप्त आवंटन
[खेल एवं युवा कल्याण]
52. ( क्र. 154 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले को विगत 3 वर्षों में कितना -कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा उक्त बजट राशि किस-किस कार्य, सामग्री पर व्यय किया गया? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी से अवगत करावें? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर पत्रों के माध्यम से खेल सामग्री की मांग की जाकर विभिन्न विद्यालयों/संस्थाओं को प्रदाय किये जाने का लेख किया गया था? यदि हां तो उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) श्योपुर जिले में विगत 03 वर्षों में क्या-क्या खेल सामग्री प्राप्त हुई? उक्त सामग्री कहां-कहां वितरण की गई तथा किसके द्वारा सत्यापन किया गया? सत्यापन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमश: परिशिष्ट - ‘‘स‘‘ एवं परिशिष्ट - ‘‘द‘‘ अनुसार है।
नमामि देवी नर्मदे पौधा रोपण कार्यक्रम
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
53. ( क्र. 164 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने नमामि देवी नर्मदे पौधारोपण कार्यक्रम के तहत उप संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला जबलपुर को कब कितनी राशि आवंटित की है? मूल योजना क्या है तथा इसके तहत पौधों का क्रय परिवहन व पौधारोपण कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2017-18 की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में किस-किस प्रजाति के किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के पौधे कब-कब, कहॉ-कहॉ से क्रय किये गये एवं कब-कब, किस-किस ने किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये हैं एवं इससे संबंधित कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस को किया है? पौधों का सत्यापन कब किसने किया? पौधों की सुरक्षा देखभाल रखरखाव व सिंचाई पर कितनी राशि व्यय हुई? (ग) किन-किन नर्सरियों को कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस प्रजाति के पौधे प्रदाय किये गये एवं कितने-कितने पौधों का वितरण किया गया तथा कितने-कितने पौधों का रोपण कब कराया गया? इनके पौधारोपण परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (घ) प्रश्नांश (क) में किसानों को पौधों का वितरण करने हेतु कब से कब तक कितने-कितने किसानों का ऑनलाईन/ऑफलाईन पंजीयन किया गया एवं कितने-कितने किसानों को किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधों का वितरण कब किया गया एवं कितने पौधों का विक्रय किया गया? कितने-कितने किसानों ने कितने-कितने क्षेत्रफल में कितने-कितने पौधों का रोपण कब कराया है? इसका सत्यापन कब किसने किया? रोपित कितने प्रतिशत पौधे जीवित है? जुलाई 2021 की स्थिति में विकासखण्डवार जानकारी दें। (च) प्रश्नांश (क) में किये गये भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाये गये किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन में कब क्या कार्यवाही की है? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (क) एवं (ख) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -4 (क) एवं परिशिष्ट-4 (ख) अनुसार है। (घ) नाममि देवी नर्मदे योजना में भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन प्रभारी उप संचालक उद्यान जिला जबलपुर उद्यान विकास अधिकारी एवं माली शासकीय रोपणी तेवर जबलपुर को आदेश दिनांक 17.02.2021 एवं दिनांक 08.04.2021 से निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -5 पर है।
उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
54. ( क्र. 165 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी देने का क्या प्रावधान है तथा इसकी क्या व्यवस्था है? इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) कलेक्टर जबलपुर ने जिले में फुटकर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक के विक्रय एवं सब्सिडी में किये गये घोटाले की जांच निरीक्षण दल द्वारा कब कराई गई है? जांच में सब्सिडी में कितनी राशि का घोटाला करना पाया गया है? पी.ओ.एस. मशीन तथा गोदामों में भण्डारित उर्वरक की मात्रा में कितना-कितना अंतर पाया गया है? किन-किन फुटकर उर्वरक विक्रेता फर्मों सहकारी एवं निजी संस्थाओं में क्रेता किसानों के आधार कार्ड एवं अंगूठे के निशान संबंधी दस्तावेज नहीं पाये गये हैं? जिला प्रशासन जबलपुर ने कब-कब किस-किस के लायसेंस निरस्त किये हैं एवं किस-किस पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की है? (ग) प्रश्नांकित सब्सिडी घोटाले के संबंध में सायबर क्राईम ब्रांच जबलपुर में पंजीकृत प्रकरण पर कब किस-किस पर क्या कार्यवाही की गई है? सूची दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उर्वरक पर राज्य शासन द्वारा किसानों को सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 23.07.2019 द्वारा निरीक्षण दल गठन कर जांच कराई है। सब्सिडी के संबंध में जांच नहीं कराई गई है। पी.ओ.एस. मशीन तथा गोदामों में भण्डारित उर्वरक मात्रा में अन्तर होना नहीं पाया गया। फुटकर उर्वरक विक्रेताओं, फर्मों, सहकारी एवं निजी संस्थाओं में क्रेता के आधारकार्ड एवं अंगूठे के निशान के आधार पर पी.ओ.एस. से विक्रय करना पाया गया। जिला प्रशासन जबलपुर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित सब्सिडी घोटाले के संबंध में सायबर क्राइम ब्रांच जबलपुर में कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गौशाला का संचालन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 173 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी गौशाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं उनके विरूद्ध कितनी गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार, ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार गौशाला निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी राशि एवं व्यय की गयी राशि तथा पूर्ण करने की दिनांक तथा अपूर्ण रहने के कारणों सहित जानकारी से अवगत करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित पूर्ण की गयी किन-किन गौशालाओं में कितनी-कितनी गायें रखी जा रही हैं? औसतन संख्या बतावें एवं गौशालाओं के संचालन हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों को आवंटित की जा चुकी है? विधान सभा क्षेत्रवार, ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार, गौशालाओं में रखी गयी गायों की औसतन संख्या तथा आवंटित की गयी राशि तथा व्यय की गई राशि की जानकारी से अवगत करावें। (ग) क्या जिले की पूर्ण की गौशालाओं का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है? उनका निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया है? क्या ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे गौशालाओं के संचालन में जिम्मेदार अधिकारी संतुष्ट है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कुल 133 गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उनके विरूद्ध कुल 73 गौशालाएँ पूर्ण की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
वर्ष 2019-20 की खरीफ फसल (सोयाबीन) के बीमा राशि का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
56. ( क्र. 174 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ था। जिसके लिए बीमा कम्पनी द्वारा जिले के लिए कितनी दावा राशि स्वीकृत की गई है? पटवारी हल्केवार, स्वीकृत राशि बताये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित पटवारी हल्केवार स्वीकृत दावा राशि का वितरण कब तक किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2019 मौसम हेतु राजगढ़ जिले में सोयाबीन फसल हेतु क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया है, जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी। राजगढ़ जिले की पटवारी हल्कावार क्षतिपूर्ति भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।
प्रदेश में डी.ए.पी. और यूरिया की कमी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र. 187 ) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग में डी.ए.पी. और यूरिया की कमी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौंरा बतावें। (ख) क्या जबलपुर संभाग में यूरिया और डी.ए.पी. की अपेक्षित मांग की उपलब्धता प्रभावित हुई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौंरा देवें। (ग) यूरिया और डी.ए.पी. की कमी से जबलपुर संभाग में फसलों की बोवनी प्रभावित हुई है? यदि हां तो जिलेवार ब्यौंरा देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) जबलपुर संभाग में यूरिया और डी.ए.पी. की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई है। (ग) जबलपुर संभाग में यूरिया और डी.ए.पी. की उपलब्धता रहने से रबी फसलों की बोनी प्रभावित नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नये उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
58. ( क्र. 188 ) श्री तरूण भनोत : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नये उद्योगों के स्थापना के संबंध में प्रस्ताव आये है? यदि हां तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) क्या कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के उद्योग धंधे बंद हुये है? यदि हां तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा दें। साथ ही इन उद्योगों के बंद होने से प्रभावित रोजगार की जानकारी भी उपलब्ध करायें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत जिलों में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में (माह नवम्बर तक) नये उद्योगों के स्थापना प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जिसका जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोरोना महामारी के दौरान एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत किसी उद्योग के बंद होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है एवं सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा बंद उद्योगों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।
केन्द्रीय विद्यालय गढा को भूमि आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 191 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्वीकृत/संचालित केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का मामला लंबित है, यदि हां तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा देवें? (ख) जबलपुर में केन्द्रीय विद्यालय गढ़ा के भूमि का मामला अब तक लंबित है? यदि हां तो तत्संबंध में उसके निराकरण और भूमि आवंटन के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना का संबंध भारत सरकार से होने के कारण जिलेवार कोटा उपलब्ध नहीं है। (ख) जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्रमांक न्यायालय अपर कलेक्टर (शहर) 10 अ 20 (1) 2019-20 आदेश दिनांक 31/8/2021 के तहत् केन्द्रीय विद्यालय गढ़ा जबलपुर के भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया गया है किन्तु आज दिनांक 8/12/2021 तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में नामांतरण हेतु तहसीलदार, आधारताल, जबलपुर के समक्ष प्रकरण लंबित है।
खेत सड़क, सुदूर सड़क के प्रस्ताव व 13 वें वित्त आयोग की राशि की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 199 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी 2020 से 22 नवम्बर 2021 तक क्षेत्र में किन-किन गांवों के लिए खेत सड़क, सुदूर सड़क प्रस्ताव व जनपद पंचायत खाचरौद द्वारा जिला पंचायत उज्जैन को कब-कब भेजे गए है? उनमें से कितने प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई? कितने लंबित है? कारण सहित बतावें? (ख) लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब पत्र प्रेषित किए गए है? शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल निर्देशों के अनुसार प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही से अवगत क्यों नहीं कराया गया? यदि कराया गया है तो कब और नहीं तो क्यों? (ग) वर्ष 2019-20 व 2020-21 में जनपद पंचायत खाचरौद में 15 वें वित्त आयोग की कितनी राशि प्राप्त हुई और प्राप्त राशि किस-किस कार्य के लिए कब प्रदान की? (घ) क्या प्रदान की गई संपूर्ण राशि का उपयोग शासन के दिए गए निर्देशानुसार ही व्यय की गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तो किस-किस पंचायत को किस-किस कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है और कब की गई है? क्या कार्यानुसार पंचायत को राशि प्रदान कर दी गई है? पंचायतवार बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जिला पंचायत को भेजे गये कुल 41 प्रस्ताव में से 16 सुदूर/खेत सड़क के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण किये जाने की बाध्यता है। वर्तमान में जिले का मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण की स्थिति नहीं होने से 24 प्रस्तावों की स्वीकृति शेष है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत खाचरौद को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15वें वित्त आयोग जनपद पंचायत स्तर का कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राशि रूपये 1,91,34,846/- का आवंटन प्राप्त हुआ। विभाग के पत्र क्र.11325 दिनांक 01.10.2020 के निर्देशानुसार कुल प्रदत्त आवंटन में से 50 प्रतिशत राशि अनटाईड फंड व 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत पेयजल तथा 25 प्रतिशत राशि स्वच्छता पर व्यय करने के निर्देश होने से खण्डस्तरीय गठित समिति व्दारा बीपीडीपी कार्य योजना तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से शासन की गाईडलाईन अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) राशि का उपयोग शासन व्दारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार ही किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
शिक्षकों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 200 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों/अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षकों के पद है? उसमें से कितने पद रिक्त है? शिक्षकों की कमी के बावजूद भी स्थानांतरण करने के क्या कारण है? (ख) नागदा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षकों/सहायक अध्यापकों तथा माध्यमिक शिक्षकों का प्रशासकीय स्थानांतरण किया गया है? नाम, पते सहित विवरण देवें तथा प्रभारी मंत्री द्वारा कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त करने के निर्देशों के पालन में क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में कोई ठोस नीति बनाकर नियमित करने के संबंध में मांग करने पर मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र क्र. 3174/ सीएमएस/ एमएलए/212 /2020 दिनांक 09/09/2020 के द्वारा पीएस को क्या निर्देश दिए गए। और उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निपानिया, भीकमपुर से हाई स्कूल में उन्नयन करने की मांग करने पर मुख्यमंत्री द्वारा पत्र क्र. 593 दिनांक 12/01/2021, 1608 दिनांक 19/02/2021 व 2063 दिनांक 13/03/2021 के द्वारा पीएस स्कूल शिक्षा विभाग को क्या निर्देश दिए गए? क्या उनके द्वारा स्कूलों को उन्नयन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब। यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। स्थानांतरण प्रशासकीय व्यवस्था एवं स्थानांतरण नीति के अनुसार किये गये है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल अवधि समाप्त होने के बाद प्रभारी मंत्री जिला उज्जैन से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण उनपर कार्यवाही नहीं की जा सकी। (ग) पत्र बी मॉनिट प्राप्त हुआ था, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तो एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों की उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई है, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। तद्नुसार उपर्युक्त नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की गई। (घ) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के अनुक्रम में केबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी. एम. राईज योजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है, तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। अतः संदर्भित शालाओं के उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के संबंध में
[खेल एवं युवा कल्याण]
62. ( क्र. 208 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में युवाओं में खेल को प्रोत्साहित करने प्रतिभा चयन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने युवाओं को खेल प्रतिभाओं के रूप में चयन किया गया? (ग) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक में चयनित प्रतिभाओं को किन-किन अकादमियों में प्रशिक्षण दिया गया? (घ) उन प्रशिक्षित युवाओं में कुल कितने युवा राष्ट्रीय पटल पर अपने प्रदेश की पहचान बना पाए?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा भोपाल में 06 खेलों, ग्वालियर में 02 खेल, जबलपुर में 01 खेल और शिवपुरी में 01 खेल इस प्रकार कुल 10 खेलों की खेल अकादमियॉं संचालित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) (घ) जानकारी प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है।
मध्यप्रदेश में डी.ए.पी. खाद की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
63. ( क्र. 209 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसानों के कल्याण से सम्बंधित खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से या किसानों को D.A.P. की लगातार बनी किल्लत के संबंध में अभी तक क्या सुधार किए गए हैं? (ख) मध्य प्रदेश को D.A.P. के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों के मध्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने सरकार ने वर्ष 2008 से लगातार अभी तक कौन-कौन से उद्योग लगाए हैं? (ग) D.A.P. तथा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग कहां कहां लगाए गए हैं? (घ) उद्योगों को प्रतिवर्ष कुल कितनी सब्सिडी दी गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अभी तक आवश्यकतानुसार 11.64 लाख मेट्रिक टन डी.ए.पी. उपलब्ध कराया जा चुका है। यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरकों के विकल्प के रूप में एसएसपी एवं एनपीके उर्वरकों के उपयोग को किसानों के बीज प्रचारित कर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अपनाने हेतु भी प्रेरित किया गया है। प्रदेश में किसानों के कल्याण से संबंधित निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायतायें हैं। (ख) विभाग द्वारा डी.ए.पी. एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं लगाये जाते हैं। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा अनुदान सहायता दी जाती है। उक्त विभाग के सहयोग से लगाये गये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रदेश में डी.ए.पी. उत्पादन इकाई जिला सागर में स्थापित है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 215 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना अवधि वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में स्कूल शिक्षा किस प्रकार प्रभावित हुई इसका अध्ययन करने हेतु क्या प्रयास किया गया तथा कोरोना अवधि में स्कूल शिक्षा के जिन विद्यार्थियों को हानि हुई उसकी भरपाई हेतु क्या योजना बताई गई? (ख) वर्ष 2018-19 में कितने अभ्यार्थियों को वर्ग 1, वर्ग 2 तथा वर्ग 3 में चयनित किया गया था? उनको नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन तथा अन्य प्रक्रिया कब-कब प्रारम्भ की गई तथा उसके बाद उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? (ग) शासन ने कितने चयनित शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति प्रदान की है या प्रदान करने की सूची जारी की है शेष को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? क्या शासन सभी को वर्ष जुलाई 2021 से नियुक्ति पर मान कर भुगतान करेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रदेश में स्कूल शिक्षा में प्राथमिक तथा माध्यमिक में कितने-कितने स्वीकृत पद हैं? इसमें कितने खाली है तथा क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा में नामांकन में निरंतर गिरावट की वजह यथोचित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करना है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्राथमिक/माध्यमिक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। कोरोना अवधि के उपरांत विद्यालय आरंभ होने पर विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जानने हेतु कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का सर्वे कराया गया था तथा विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर के आधार पर सुधार हेतु शैक्षणिक कार्य योजना एवं ब्रिज कोर्स तैयार किया गया था। (ख) वर्ष 2018-19 की पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु 10651 एवं माध्यमिक शिक्षक हेतु 5071 अभ्यर्थियों की प्रावधिक चयन-सूची जारी की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। पात्र अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। (ग) उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु 8318, माध्यमिक शिक्षक पद हेतु 3663 अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गई है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। जी नहीं। नियुक्त शिक्षकों के लिए ही वेतन भुगतान का नियम है। (घ) स्वीकृत रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है। जी नहीं।
शिक्षकों की क्रमोन्नति में लगी रोक को हटाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 218 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुलाई 2018 के बाद 12 वर्ष की सेवापूर्ण करने वाले शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों की प्रथम क्रमोन्नति कार्यवाही में रोक लगा दी गई है, यदि हां, तो क्या राज्य शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 में क्रमोन्नति के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना मान्य नहीं है यदि मान्य है तो क्रमोन्नति में रोक लगाने का क्या कारण है? (ख) क्या क्रमोन्नति में लगाई गई रोक हटाई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (ग) 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी जिन्हें प्रथम क्रमोन्नति वर्ष 2010 में प्राप्त हुई है राज्य शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति कब प्राप्त होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जुलाई 2018 के बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षक, शिक्षक, एवं व्याख्याता के प्रथम क्रमोन्नति कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्य शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 के प्रावधानानुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रथम क्रमोन्नति के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ख) उत्तरांश ‘‘क‘‘ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ‘‘क‘‘ अनुसार कार्यवाही प्रचलन में हैं।
पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायक
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 219 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों में से वर्तमान में किस-किस ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों के पास वित्तीय प्रभार है तो कब से है? इनमें से किन-किन रोजगार सहायकों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत औरई के रोजगार सहायक पवन ठाकुर के विरूद्ध कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई, उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब विभाग को पत्र लिखा गया, प्रश्नकर्ता के पत्रों के आधार पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता के ऐसे कितने प्रकरण लंबित है, लंबित होने के क्या कारण हैं? इन प्रकरणों में कब तक कार्यवाही होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्डला जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों में से वर्तमान में 53 ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों के पास वित्तीय प्रभार है। इनमें से किसी भी रोजगार सहायक के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जनपद पंचायत बिछिया की ग्राम पंचायत औरई के ग्राम रोजगार सहायक श्री पवन ठाकुर के विरूद्ध समस्त ग्रामवासी ग्राम औरई द्वारा दिनांक 02.02.2021 को कलेक्टर जिला मण्डला को शिकायत की गई, इसके अतिरिक्त समस्त ग्रामवासियों द्वारा पुन: दिनांक 23.08.2021 को श्री पवन ठाकुर के विरूद्ध शिकायत की गई। उपरोक्तानुसार की गई शिकायत पर जिला स्तर से जांच दल की रिर्पोट के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला द्वारा प्रकरण क्रमांक/04-2021-22 के आदेश क्रमांक 2546 दिनांक 09.11.2021 द्वारा वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए, एवं आदेश क्रमांक/2649/2021-22 मण्डला दिनांक 12.11.2021 द्वारा श्री पवन ठाकुर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत औरई जनपद पंचायत बिछिया की संविदा नियुक्ति समाप्त की गई है। माननीय विधायक बिछिया का संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कार्यालय जनपद पंचायत बिछिया एवं कार्यालय जिला पंचायत मण्डला के संज्ञान में कोई पत्र नहीं है। (ग) मण्डला जिले में ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
संचालक/उप संचालक के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 222 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1227 दिनांक 01.03.2021 व अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3182 दिनांक 05.03.2021 में स्वीकार किया गया था कि जी.ए.डी. के पत्र क्र. 354 दिनांक 09.03.2020 अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त कार्यवाही 08 माह बाद भी अभी तक क्यों पूर्ण नहीं हुई? (ख) क्या दिनांक 03.04.2021 को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तथा लोक शिक्षण संचालनालय में उक्तानुसार संशोधन हेतु पत्र प्रस्तुत किये गये थे। उक्तानुसार कार्यवाही अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुई? (ग) वर्तमान में संचालक, जे.डी. व उप संचालक के कितने पद रिक्त हैं, इनमें फीडर कैडर से पात्र अधिकारियों को कार्यवाहक प्रभार देकर पदस्थ करने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में संचालक के 03 पद, संयुक्त संचालक के 14 पद, उप संचालक के 36 पद रिक्त हैं। फीडर कैडर के पात्र अधिकारियों में से आवश्यकता अनुसार कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थायी प्रभार दिया गया है।
गृह जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 223 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रथम श्रेणी के पदों पर उसी जिले के निवासियों को पदस्थ नहीं करने के शासन के निर्देश है यदि हां, तो स्पष्ट करें। (ख) भोपाल संभाग में वर्तमान में कौन-कौन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अपने गृह जिलों में कार्यरत है, इनमें से किस-किस जिले में उनसे वरिष्ठ प्राचार्य डी.ओ. भी कार्यरत है जिसके कारण उन्हें कनिष्ठ के अधीन कार्य करना पड़ रहा है? (ग) बिन्दु क्रमांक (क) एवं (ख) में पृथक-पृथक उल्लेखित अधिकारियों का प्रभार हटाकर कब तक में अन्यत्र को दिया जायेगा यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2021 को जारी स्थानान्तरण नीति की कण्डिका 29 के अनुक्रम में सामान्यतः पदस्थ न करने के निर्देश हैं। वर्तमान में भोपाल संभाग में मात्र एक जिला रायसेन में जिला शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने से कार्य सुविधा की दृष्टि से प्राचार्य उ.मा.वि. को प्रभार दिया गया है। (ग) विधिक कारणों से वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित होने के कारण प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थायी रूप से जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया जाता है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
युवाओं को रोजगार प्रदाय की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
69. ( क्र. 226 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न दिनांक तक इस सत्र में 2020-21 व 2021-22 में रोजगार कार्यालय से कितने बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत किया गया है? योग्यतानुसार कितने युवाओं को रोजगार मिला है एवं किस श्रेणी में मिला है? यदि नहीं मिला है तो क्या भविष्य में मिलने की संभावना है? (ख) कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को आजीविका कार्य प्रदाय किया गया एवं अब तक कितने शेष हैं, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत व्यवसायिक कार्य आजीविका हेतु दिया जाना है? (ग) क्या विभागों में होने वाली नवीन नियुक्तियों में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक है? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2020-21 में 14,44,547 एवं वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.11.2021 तक 1,99,344 युवाओं को पंजीकृत किया गया। योग्यतानुसार वर्ष 2020-21 में 80,717 युवाओं को वर्ष 2021-22 में (31 अक्टूबर, 2021 तक) 61,199 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। निजी क्षेत्र में कोई श्रेणी निर्धारण नहीं है। (ख) राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं अनुसार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक 85609 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 14755 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदात्तओं द्वारा पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार रोज़गार/स्वरोज़गार प्राप्त हुआ। (ग) जी हाँ।
हॉस्टल/वार्डन के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 227 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में जिन वार्डनों का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उन वार्डनों को हटाने अथवा उनका प्रभार अन्य शिक्षिकाओं को देने के लिए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा पत्र क्र. 5001/2017, दिनांक 11 अगस्त 2017 को समस्त जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था? जारी किए गए आदेश में उल्लेख था कि जिन वार्डनों को तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनको छात्रावास के प्रभार से हटाया जाए। (ख) इंदौर, धार, डिंडौरी, दमोह, मुरैना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, चैतुल सतना, रीवा, देवास, उज्जैन, अशोक नगर, बड़वानी, दतिया जिले में बालिका छात्रावास तथा के.जी.बी.वी. विद्यालय में वार्डन तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी कार्यरत हैं तो राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय के नियम निर्देशों का पालन जिन अधिकारियों ने नहीं किया है उन अधिकारियों के नाम सहित सूची दें तथा राज्य शिक्षा केन्द्र ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेगा? बतलायें। तीन वर्ष पूर्ण करने वाली वार्डनों को हटाने के लिये जिलों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? तीन वर्ष पूर्ण कर चुकी वार्डनों को कब तक हटाया जायेगा? समय-सीमा बतलायें। (ग) क्या शिवपुरी जिले की बालिका छात्रावास इंदौर की वार्डन को जांच में दोषी पाया गया था? उसके पश्चात उनको हटाने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां तो हटाने के पश्चात उनकी पदस्थापना कहां की गई? उनको हटाने के पश्चात वहां का प्रभार किसको दिया गया है? यदि नहीं दिया गया तो क्यों? क्या उनको प्रभार से हटाने के बाद भी उनको वार्डन के प्रभार का वेतन भुगतान किया गया है? यदि हां तो किस आधार पर और क्यों? क्या अभी भी छात्रावास का चार्ज उनके पास है भी अभी वर्तमान में वो ही वार्डन के पद के दायित्व निभा रही है? यदि हां तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उस पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। (ख) जिलों के द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों के अनुरूप वार्डन के प्रभार परिवर्तन करने हेतु कार्यवाही की गई है। इंदौर, धार, डिण्डोरी, दमोह, मुरैना, शिवपुरी, छिंदवाडा, अलीराजपुर, बैतूल, सतना, रीवा, देवास, उज्जैन, अशोक नगर, बड़वानी एवं दतिया जिले में कुल 203 वार्डन में से 58 वार्डन का प्रभार न्यायालयीन प्रकरण एवं अर्ह्रताधारी शिक्षिकाओं के न मिलने के कारण परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में पुन: विज्ञापन निकालकर वार्डन के प्रभार परिवर्तन की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां। बालिका छात्रावास इंदौर की वार्डन श्रीमती आशा रघुवंशी (प्रा.शि.) मा.वि. इंदौर को वार्डन के प्रभार से हटाये जाने के उपरांत आदेश दिनांक 12/02/2021 द्वारा श्रीमती राजकुमारी सुमन (प्रा.शि.) प्रा.वि. आदिवासी बस्ती इंदौर को वार्डन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन श्रीमती सुमन द्वारा वार्डन का प्रभार हेतु लिखित असहमति दिये जाने से छात्रावास इंदौर की गतिविधियों के संचालन एवं गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा चयनित शाला की अन्य शिक्षिका द्वारा सहमति न दिये जाने से श्रीमती आशा रघुवंशी द्वारा कार्य संपादित कराया गया जिसके क्रम में श्रीमती रघुवंशी के आवेदन पर उक्त को पारिश्रमिक भुगतान किया गया। वर्तमान में चयनित शाला की किसी भी शिक्षिका द्वारा सहमति न दिये जाने से निर्देशानुसार बालिका छात्रावास इंदौर का प्रभार श्रीमती आशा रघुवंशी के पास है। छात्रावास के अतिरिक्त प्रभार हेतु विज्ञापन के माध्यम से शिक्षिकाओं के आवेदन आमंत्रित किए जाकर अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रोजगार गारंटी योजना के तहत भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 267 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में किन-किन पंचायतों के किन किन व्यक्तियों को रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पशु सैड सामग्री का भुगतान किया गया है? नामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त सामग्री का भुगतान शासन के नियम व निर्देशों के तहत पात्र व्यक्तियों को किया गया है? हां या नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हां तो कब किसको कितना भुगतान किया गया है नामवार सूची उपलब्ध करावेंगे? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासन विधि सम्मत कार्रवाई न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? हां या नहीं- यदि हां तो कब तक समय सीमा बताएं? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छतरपुर की जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से 918 हितग्राहियों को पशु शेड निर्माण में सामग्री का भुगतान किया है। ग्राम पंचायत एवं नामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां। (ग) सामग्री मद में किये गये भुगतान की नामवार सूची उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) भुगतान जारी निर्देशों के अनुसार किया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सुदूर सड़क योजना अंतर्गत सड़क स्वीकृत न करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 268 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2018 से प्रश्र दिनांक तक किन-किन विधानसभाओं में कहां कहां पर सुदूर सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत की गई है ! सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार क्या उक्त योजना के तहत सड़कें चंदला विधानसभा में स्वीकृत की गई हैं? हां तो कौन-कौन सी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उक्त योजना का लाभ चंदला विधानसभा में भी शासन के नियम व निर्देश की परिधि में आता है? हां या नहीं। (घ) प्रश्नांश "घ" के अनुसार यदि हां तो क्यों चंदला विधानसभा में उक्त योजना के तहत सड़क स्वीकृत नहीं की गई हैं? (ड.) क्या शासन सक्षम अधिकारी द्वारा एकरूपता अनुसार सभी विधानसभाओं में शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? हां या नहीं। (च) यदि हां तो कब तक समय सीमा बताएं? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छतरपुर में वर्ष (2018-19) से प्रश्न दिनांक तक कुल 94 सुदूर सडकें स्वीकृत की गयी। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां। शेष जानकारी उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां। (घ) उत्तरांश ‘ख’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ड.) एवं (च) उत्तरांश ‘क’ एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
छात्रहित में कार्यवाही नहीं किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
73. ( क्र. 271 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कक्षा 12वीं के बाद 3 वर्षीय मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स संचालित है? यदि हां तो किन-किन महाविद्यालयों में सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कोर्स को ग्रेजुएशन के समकक्ष मानने हेतु विगत वर्षों में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? यदि हां तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
74. ( क्र. 272 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, जिले में शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर कितनी मात्रा में डी.ए.पी. एवं यूरिया रासायनिक खाद उपलब्ध कराई गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या रासायनिक खाद किसानों द्वारा खुले बाजार से खरीदी गई और कालाबाजारी की शिकायतें की गई है? (ग) यदि हां तो शासन द्वारा किसान विरोधी कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भोपाल जिले में दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 07.12.2021 तक निर्धारित मूल्य पर 26236 मेट्रिक टन यूरिया तथा 9046.40 मेट्रिक टन डी.ए.पी. उपलब्ध कराया गया है। (ख) भोपाल जिले में किसानों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के केन्द्रों एवं लायसेंसीकृत उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से उर्वरक क्रय किया गया है। जिले में कालाबाजारी की कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया। (ग) प्रश्नांश ‘’ख’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
15 वां वित्त आयोग राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 279 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला पंचायत रायसेन तथा रायसेन जिले की जनपद पंचायत उदयपुरा को कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि से कौन से कार्य किसकी अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये? 15 वें वित्त आयोग की राशि व्यय के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं? कार्यवार कारण बतायें। (घ) 15वें वित्त आयोग की राशि से कार्य स्वीकृत करने के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''द'' अनुसार है।
रायसेन जिले में ग्रेवल मार्ग निर्माण के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 280 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कितने कार्य, कितनी राशि के ग्रेवल मार्ग स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कार्य स्थल पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? उक्त कार्यों मे से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कितने कार्यों का निरीक्षण किया गया। (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों कारण बताये। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के कार्यों में अनियमितताओं की मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से शिकायतें जिला पंचायत को प्राप्त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 31 कार्यराशि रूपये 345.76 लाख के ग्रेवल मार्ग स्वीकृत किये गये। (ख) उत्तरांश ‘क’ में स्वीकृत 31 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हुए तथा कार्य स्थल पर बोर्ड लगाये गये हैं। उक्त सभी 08 कार्यों का कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निरीक्षण किया गया। (ग) उत्तरांश ‘क’ में स्वीकृत कार्यों में से 23 कार्य अपूर्ण हैं। कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। सभी अपूर्ण कार्य प्रगतिरत हैं। मनरेगा योजना में मजदूरों की उपलब्धता एवं सामग्री राशि की उपलब्धता अनुसार कार्य पूर्ण कराये जा रहे है। (घ) उत्तरांश ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के कार्यों में अनियमितताओं की माननीय मंत्रीजी तथा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कोई भी शिकायत जिला पंचायत को प्राप्त नहीं हुयी है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
77. ( क्र. 285 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना अन्तर्गत कृषि विभाग की कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है? (ख) किसानों के लिये कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तथा कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं कितनें किसानों को इनका लाभ मिल रहा हैं? (ग) विकासखण्ड नागौद एवं सोहावल में कौन-कौन सी योजनाओं में बीज किसानों को उपलब्ध कराये गये?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
दोषियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 288 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिला अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि 10 सहायक अध्यापकों की 2015 में काउसिलिंग कराये जाने के बाद पदोन्नत ना किये जाने की मामले कि जॉच हेतु कलेक्टर सतना 25.2.2021 को पत्र लिखा गया था लेकिन आज दिनांक तक कोई जॉच नहीं की गई। 25.2.2021 के लिखे पत्र की प्रति, जॉच प्रतिवेदन की बतावें। (ख) यदि 10 सहायक अध्यापकों की 2015 में काउंसलिंग कराये जाने के बाद भी पदोन्नति ना दिये जाने की विलम्ब में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) यदि काउंसलिंग होने के पूर्ण होने के पश्चात पदांकन आदेश कब तक जारी किये जावेंगे।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना के आदेश क्रमांक/665 दिनांक 07.12.2021 द्वारा जॉंच की कार्यवाही प्रचलन में हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ‘‘क‘‘ अनुसार जाँच के निष्कर्ष पर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
म.प्र. खेल नीति एवं छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता
[खेल एवं युवा कल्याण]
79. ( क्र. 290 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान में कोई खेल नीति प्रचलित है? यदि हां तो वह कब से प्रभावशील है उनकी जानकारी प्रदान की जायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नीति में क्या खिलाडि़यों को कोई छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल जिले के लाभान्वित हो रहे खिलाडि़यों के नाम, उनके खेल एवं मिलने वाली राशि (वार्षिक एवं मासिक) का विवरण दिया जायें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता के लिये प्रदेश में कितने ट्रान्सजेंडर खिलाड़ियों का आवेदन लंबित है? यदि हां तो उनके नाम एवं आवेदन की तिथि व खेल का नाम बताया जायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हां। मध्यप्रदेश खेल नीति वर्ष 2005 से प्रभावशील है। (ख) मध्यप्रदेश खेल नीति 2005 के प्रावधान अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडि़यों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम 2019" बनाये गये है। उक्त नियम अनुसार ही खिलाडि़यों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भोपाल जिले से लाभान्वित हो रहे खिलाडि़यों के नाम उनके खेल एवं मिलने वाली राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडि़यों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम 2019’’ के अन्तर्गत किसी भी ट्रान्सजेण्डर खिलाड़ी का आवेदन लम्बित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक भवन, स्टेडियम एवं गौ-शाला निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 293 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा की ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा में सामुदायिक भवन एवं ग्राम पंचायत गंगई में स्टेडियम निर्माण की तकनीकी स्वीकृति विभाग को कब प्राप्त हुई है? तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर भी कार्यों को अनावश्यक क्यों लंबित रखा गया? (ख) संचालक पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. के पत्र क्रमांक 603/2021/12487, पत्र दिनांक 12.10.21 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर को उपरोक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही करने का लेख किया गया था? उक्त पत्र पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही बतावें। पत्र पर स्वीकृति की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या विभाग उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो अस्वीकृति के बतावें। उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु पर्याप्त भूमि हेतु विभाग ने कलेक्टर जबलपुर को लेख किया है? यदि हां तो कब? यदि नहीं तो कब तक लेख किया जावेगा? (ग) जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायत धरमपुर एवं हीरापुरबंधा में विभाग द्वारा स्मार्ट गौ शाला व गौ अभ्यारण्य निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है तो इसकी क्या प्रक्रिया बनाई गई? (घ) उक्त गौ शालाओं में क्या-क्या व्यवस्थाएं होंगी? इन गौ शालाओं के संचालन की क्या व्यवस्थाएं होंगी? प्रश्न दिनांक तक गौ शालाओं एवं गौ अभ्यारण निर्माण व कार्य हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर संभाग के पत्र क्रमांक 2451 दिनांक 28.02.2020 द्वारा सामुदायिक भवन सिवनी टोला ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा जनपद पंचायत जबलपुर का प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति लागत राशि रूपये 100.00 लाख मद खनिज रायल्टी एवं ग्रामीण स्टेडियम निर्माण ग्राम पंचायत गंगई जनपद पंचायत शहपुरा का प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति लागत राशि रूपये 100.00 लाख मद खनिज रायल्टी जिला पंचायत जबलपुर को प्राप्त हुई। उपरोक्त कार्य न्यास मण्डल में अनुमोदित नहीं होने से कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है, विभाग में वर्तमान में स्टेडियम निर्माण की योजना प्रचलित नहीं होने तथा रूपये 100.00 लाख की लागत राशि से सामुदायिक भवन निर्माण का विभाग स्तर पर प्रावधान न होने से स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) जी हाँ, परीक्षण किया जाकर विभागीय प्रावधान अनुसार जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर 15वां वित्त आयोग मद में उपलब्ध तथा मनरेगा मद एवं अन्य अनुमत्य मद से स्वीकृति की कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर को लेख किया गया था। जिला पंचायत जबलपुर में किसी भी योजना मद में आवंटन उपलब्ध नहीं होने से प्रश्नाधीन कार्यों की स्वीकृति नहीं की जा सकी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, विभाग में स्मार्ट गौशाला एवं गौ अभ्यारण्य योजना संचालित नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनहितैषी निर्माण कार्यों को लंबित रखे जाने के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 294 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर जिला जबलपुर को तहसील बरगी जिला जबलपुर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय आदि भवन निर्माण हेतु प्रारंभिक प्रतिवेदन/प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग क्रमांक-2, धनवंतरी नगर जबलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही एवं किये गए पत्राचार/नस्ती/प्रस्तावों के विवरण बतावें? (ख) उपरोक्त प्रस्ताव द्वारा बिना किसी अतिरिक्त भार के एक ही स्थान पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय बनाए जा सकते है? यदि हां, तो आमजनों की सुविधा को देखते हुए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये जावेंगे। (ग) उक्त प्रस्ताव को लंबित रखे जाने के क्या-क्या कारण है? कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव जिला योजना समिति में स्वीकृत नहीं हुआ है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर एवं जनपद पंचायत जबलपुर के कार्यालय पूर्व से ही मुख्यालय जबलपुर में निर्मित होकर संचालित है, बरगी में नवीन जनपद पंचायत भवन बनाये जाने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 297 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधान सभा अंतर्गत जनपद पंचायत गंधवानी की ग्राम पंचायत पानवा, काबरवा, सोनगांव, श्यादी, चुन्पीया, जामली, बैकल्या, चिकली, जहेडी, मोरीपुरा, बखतला, बलवारीखुर्द, देदली के, केशवी, पिपल्या एवं मोहनपुरा एवं जनपद पंचायत तिरला अंतर्गत ग्राम पंचायत खिड़कीयाकला, शिवसिंगपुरा, निमखेड़ा, अंजनाई, सेमलीपुरा व भुवादा तथा जनपद पंचायत बाग अंतर्गत ग्राम पंचायत टाण्डा में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, 14वां वित्त, 15वां वित्त योजना, जनभागीदारी योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीन का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार मजदूरी भुगतान में धांधली की गई है एवं मजदूरों के खाते बदलकर एवं अन्य ग्राम पंचायतों के जाॅब कार्ड लगाकर मजदूरों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ग) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार गारंटी योजना, 14वां वित्त योजना एवं जन भागीदारी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों तकनीकि स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति, बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की प्रमाणित जानकारी बतावें? (घ) धार जिले की सरदारपुर विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत सरदारपुर में ग्राम पंचायत सोनगढ़ में पदस्थ सचिव गोपाल कुमावत द्वारा रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2005 से प्रश्न वित्तीय वर्ष 2014-15 तक मजदूरी भुगतान में धांधली की गई है, एवं मजदूरों के खाते बदलकर एवं अन्य ग्राम पंचायतों के जाब कार्ड लगाकर मजदूरों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया एवं संपूर्ण कार्यों की तकनीकि स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति, बिल व्हाउचर का विवरण देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्राम पंचायतों में पूछी गई समयावधि में मात्र जनपद पंचायत गंधवानी की ग्राम पंचायत जामली में मनरेगा योजनान्तर्गत मशीन से कार्य कराया जाना पाया गया। (ख) ग्राम पंचायत जामली में मशीन का उपयोग किये जाने पर अनियमित मजदूरी भुगतान की राशि रू. 25850/- संबंधितों पर वसूली अधिरोपित की गई। अधिरोपित राशि रू. 25850/- ग्राम पंचायत जामली द्वारा जिला पंचायत धार के नोडल खाते में जमा करा दी गई है तथा संबंधितों को नोटिस जारी किये गये है, कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रश्नांश (ग) में चाही गयी जानकारी अंतर्गत मनरेगा योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘अ’ अनुसार तथा 14 वां वित्त योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘ब’ अनुसार एवं जनभागीदारी योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘स’ अनुसार है। (घ) धार जिले की सरदारपुर विधानसभा अन्तर्गत सरदारपुर में ग्राम पंचायत सोनगढ़ में पदस्थ सचिव के द्वारा वर्ष 2005 से 2014-15 तक खातों के बदले जाने एवं फर्जी भुगतान संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, किन्तु श्री गोपाल कुमावत, सचिव, ग्राम पंचायत सोनगढ़ के विरूद्ध श्री मुकेश जमादारी निवासी सोनगढ़ द्वारा वर्ष 2020-21 में शिकायत की गई थी कि श्री गोपाल द्वारा पदस्थी के दौरान स्वयं के नाम से मस्टर जारी कर राशि आहरण की गई, जिसकी जांच उपरान्त शिकायत असत्य पाई गई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
विधि विरूद्ध कार्यवाही के जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 300 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी जिला सीधी एवं मौरा शासकीय हाई स्कूल जिला सीधी में प्रभारी प्राचार्य श्री राजकुमार साकेत प्रधानाध्यापक एवं शासकीय हाईस्कूल मौरा में श्री धीरेन्द्र को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपे जाने की जानकारी प्रश्नकर्ता को दी गई, जबकि शासकीय हाईस्कूल मौरा में श्री संतोष त्रिपाठी वरिष्ठ शिक्षक कार्यरत है लेकिन कनिष्ठ शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया क्यों, इस संबंध में की गई कार्यवाही विवरण बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आज भी श्री धीरेन्द्र सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी एवं हाईस्कूल मौरा जिला सीधी में प्राचार्य के पद का निर्वहन कर रहे हैं इनके द्वारा वित्तीय दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है आदेश क्रमांक 1577 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा श्री साकेत को प्रभारी प्राचार्य का आदेश जारी किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में जिला शिक्षाधिकारी रीवा द्वारा प्रभार का आदेश जारी करने के बाद क्रियान्वयन न कराने, कनिष्ठ शिक्षक को दो-दो विद्यालयों का प्रभारी प्राचार्य बनाये जाने एवं श्री सिंह द्वारा जबरन पद पर बने रहकर राशि का आहरण कर अनियमितता पर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) (ग) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार जिला शिक्षाधिकारी सीधी द्वारा कार्यवाही न करने व्यक्तिगत हित पूर्ति कर कनिष्ठ शिक्षक को दो-दो विद्यालयों का प्रभार दिए जाने नियम विरूद्ध राशि का आहरण करने पर वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज करावेंगे एवं कनिष्ठ शिक्षक श्री सिंह से प्रभारी प्राचार्य के उत्तरदायित्व से कब तक मुक्त करेगें? अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शासकीय हाईस्कूल मौरा में श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रभारी प्राचार्य, के रूप में कार्यरत थे एवं श्री संतोष त्रिपाठी दिनांक 13.06.2018 से स्थानान्तरण उपरान्त उक्त शाला में उपस्थित हुये। श्री त्रिपाठी द्वारा प्राचार्य का प्रभार ग्रहण न कर श्री सिंह के पास ही प्रभार रहने के संबंध में सहमति पत्र दिया गया है अतः श्री धीरेन्द्र सिंह वर्तमान में भी प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। (ख) श्री धीरेन्द्र सिंह शासकीय उ.मा.वि.खड्डी एवं शासकीय हाईस्कूल मौरा में प्राचार्य के पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे है किन्तु संस्थाओं के आहरण संवितरण अधिकार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, रामपुर नैकिन के पास है। जी हाँ, किन्तु श्री साकेत द्वारा प्राचार्य का पदभार ग्रहण नहीं किया गया तथा श्री धीरेन्द्र सिंह के पास प्रभार हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। (ग) उत्तरांश- 'क' एवं 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नियमित प्राचार्य की पदस्थापना होने पर स्वयं ही प्रभार समाप्त हो जायेगा।
नियमों से हटकर गुणवत्ता विहीन कार्य करने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 301 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यौहारी में रोजगार गारन्टी योजना के तहत कार्य कराए गए हैं? तो उनका संख्यात्मक विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक देवें। इनमें से कितने सामुदायिक एवं कितने हितग्राही मूलक कार्य कराए गए? कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति व तकनीकी स्वीकृति का विकासखण्डवार,वर्षवार संख्यात्मक विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके एवं कितने प्रगतिरत हैं? इन कार्यों में क्या जिला स्तर पर 60 व 40 का अनुपात मजदूरी व सामग्री का पालन हो रहा है। (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितनी सुदूर सड़कों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्नांश दिनांक तक में स्वीकृत कर कार्य कराये गए? इनमें से कितने कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा एवं कितने कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराए गए? ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराए गए कार्यों की भौतिक स्थिति वर्तमान में क्या है? इन रोडों का सत्यापन किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया? साथ ही इनके भुगतान की स्थिति क्या है? ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराए गए कार्य किन संविदाकारों द्वारा कराए गए का भी विवरण बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में अगर कार्य गुणवत्ता विहीन एवं तकनीकी स्वीकृति से हटकर कराए गए एवं कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति मापदण्ड से हटकर जारी की गई तो इनकी जांच करावेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, शहडोल जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यौहारी में मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक 22807 कार्य स्वीकृत कार्य किये गये जिनमें 1642 सामुदायिक मूलक कार्य एवं 21175 हितग्राही मूलक कार्य हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) कुल 22860 स्वीकृत कार्यों में से 11414 कार्य पूर्ण तथा 11393 कार्य प्रगतिरत है। जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री पर 60:40 अनुपात का पालन हो रहा है। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्नांश दिनांक तक कुल 42 सुदूर सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 39 कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा एवं 03 कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे हैं जिनमें मिट्टी के कार्य प्रगतिरत हैं एवं राशि रूपये 1.12 लाख का व्यय हो चुका है। सड़कों का सत्यापन उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जा रहा है। मनरेगा योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ठेकेदारी पद्धति प्रतिबंधित होने से कार्य मस्टर रोल पद्धति से कराये जाते हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश ‘क’, ‘ख’ व ‘ग’ के संदर्भ में मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्य गुणवत्ता विहीन व तकनीकी स्वीकृति से हटकर नहीं कराये गये हैं एवं न ही तकनीकी स्वीकृति मापदण्ड से हटकर जारी किये जाने की स्थिति विभाग के संज्ञान में आई है, अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
कृषि केबिनेट में लिए गये निर्णय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
85. ( क्र. 305 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन सरकार में कृषि सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। क्या परिषद् को हाईकोर्ट द्वारा स्टे मिल चुका है? यदि हां, तो परिषद् का क्या कार्य है तथा क्या कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? (ख) क्या कृषि केबिनेट का गठन किया गया है, यदि हाँ, तो कितनी बैठक हुई एवं क्या-क्या निर्णय लिए गये। (ग) प्रदेश में कितने अधिकारी कृषि विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गए? नाम सहित बतायें? प्रतिनियुक्ति की नियम एवं शर्तें क्या है? (घ) विभाग में रिक्त पदों की संख्या बहुत है, फिर भी प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा गया? क्या उन्हें वापस बुलाना चाहिए ताकि विभाग के लिए अच्छा होगा। (ड.) संभाग स्तर पर 3 साल से ज्यादा अवधि से कार्यरत अधिकारियों की जानकारी एवं ट्रांसफर न करने के कारण बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। मान. न्यायालय से प्राप्त स्टे के संबंध में विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। (ख) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) प्रदेश में कृषि विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों के नाम सहित सूची प्रतिनियुक्ति की नियम एवं शर्तें की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (घ) राज्य शासन की नियत प्रक्रिया अनुसार प्रतिनियुक्ति पर सेवायें दिए जाने एवं वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जाती है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। शासन द्वारा समय-समय पर जारी स्थानांतरण निति अनुसार ट्रांसफर की कार्यवाही की जाती है।
कृषकों की आय एवं कृषि योग्य भूमि की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
86. ( क्र. 309 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में प्रमुख कृषि फसलों का क्षेत्रफल,उत्पादन तथा उत्पादकता में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ हैं? (ख) प्रश्नाधीन प्रश्न के खण्ड (घ) के सदंर्भ में बतावें कि कृषकों की वार्षिक आय के कितने वर्ष में दोगुनी करने का संकल्प किस वर्ष में किया गया? (ग) क्या विभाग के पास कृषकों की वार्षिक आय की जानकारी है? वह दोगुनी हुई या नहीं यह तय किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं? (घ) वर्ष 2004-05 में वर्ष 2010-11 में तथा वर्ष 2020-21 में कृषक तथा खेतीहर मजदूर का प्रतिशत बतावें तथा उक्त वर्षों में कृषि जोतो का औसत आकार बताएं? (ड.) वर्ष 2020-21 में कृषि भूमि उपयोग की विस्तृत जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत खेल संरचना की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
87. ( क्र. 312 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तहसील जीरापुर में विगत 10 वर्षों में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल संरचना स्थापित करने अंतर्गत क्या-क्या कार्य किए गए है? विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ख) क्या तहसील जीरापुर में बेडमिंटन कोर्ट खेल संरचना विभाग द्वारा स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जीरापुर में विभागीय आदेश क्रं 300/188/2018/नौ दिनांक 23.02.2018 द्वारा राशि रू- 105.61 लाख की लागत से इन्डोर हॉल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका सिविल निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। (ख) जी हाँ। निर्माण प्रगतिरत है, पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 319 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गृह क्षेत्र के निवासी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बनाये जाने का प्रावधान है। यदि हां तो जानकारी देवें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) मुरैना जिले में कितने ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी है जो गृह क्षेत्र के होने के साथ-साथ जिले में पदस्थ है विवरण देवें। अगर कोई अधिकारी पदस्थ है तो नियमानुसार उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 की कंडिका क्रमांक 29 के अनुसार‘’ किन्ही भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यत: पदस्थ न किया जाए, किन्तु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा।‘’ (ख) मुरैना जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने गृह जिले में पदस्थ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुरैना जिले में उर्वरकों के भण्डारण के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 320 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के सबलगढ़ विकासखण्ड में रबी फसल के कौन-कौन से उर्वरकों का भण्डारण किया गया? विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) यदि शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद्य का भण्डारण किया गया, तो किसानों को खाद्य क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है? कारण बतावें? (ग) यदि शासन द्वारा खाद्य का भण्डारण किया गया तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसानों को दर-दर भटकना पड़ा? दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुरैना जिले के सबलगढ़ विकासखण्ड में रबी 2021-22 में फसलों हेतु भण्डारित उर्वरकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन द्वारा उपलब्धता अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद का भण्डार किया गया, जिला प्रशासन द्वारा कृषकों को रासायनिक उर्वरकों का वितरण कराया जा रहा है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला मुरैना में शासन द्वारा उपलब्धता अनुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिनका वितरण जिला प्रशासन की देख-रेख में किया जा रहा है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
रायसेन जिलों में अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 350 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये जा रहे कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है कार्यवार कारण बताये तथा उक्त कार्य अनुबंध अनुसार कब तक पूर्ण होंगे। (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां स्टॉपडेम तथा बैराज बनाये गये उनमें से किन-किन में पानी रूका है तथा किन-किन में नहीं कारण बताये। (ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां ग्रेवल मार्ग बनाये गये तथा कितनी राशि व्यय की गई, कार्यस्थल पर बोर्ड क्यों नहीं लगाये गये। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में कराये गये कार्यों में अनियमितता की विगत 3 वर्षों में किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
जिला रायसेन में निर्माण कार्यों के भुगतान के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 351 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचिन शेड की प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम किश्त के भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? (ख) 25 नवम्बर, 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र सिलवानी की किन-किन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचिन शेड की द्वितीय एवं अंतिम किश्त भुगतान के प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लंबित हैं प्रकरणवार बतायें तथा कब तक राशि का भुगतान होगा। (ग) 1 जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र सिलवानी की किन-किन ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचिनशेड की द्वितीय एवं अंतिम किश्त का भुगतान कब-कब किया गया तथा जनपद पंचायतों द्वारा मांग पत्र कब-कब भेजे गये थे। (घ) 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचिनशेड की किश्त भुगतान के संबंध में रायसेन जिले के किन-किन सांसद विधायकों के पत्र विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई की गई कार्यवाही से विधायकों को कब-कब अवगत कराया यदि नहीं तो क्यों।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार है। (ख) 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र सिलवानी की किसी भी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं आंगनवाड़ी भवन की द्वितीय/अंतिम किश्त के भुगतान प्रकरण राज्य/जिला स्तर पर लंबित नहीं है, पंचायत राज संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521 दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार संचालनालय स्तर पर बजट अभाव के कारण उक्त अपूर्ण कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा 15वां वित्त आयोग मद/मनरेगा योजना की राशि से पूर्ण कराया जाना है, किचन शेड की लंबित द्वितीय/अंतिम किश्त भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘स’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘द’ अनुसार है।
जिला विदिशा अन्तर्गत सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 359 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा के विधान सभा क्षेत्र बासोदा में ऐसे कौन-कौन से ग्राम एवं मजरा, टोला है जो अभी तक मनरेगा अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों से नहीं जुड़े है विकासखण्डवार अलग-अलग बतावें? (ख) क्या इन सड़कविहीन ग्रामों, मजरों, टोलों में सड़क निर्माण की कार्य योजना जिला पंचायत विदिशा द्वारा बनाई गई हैं? (ग) क्या आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन सड़कों का निर्माण कराया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत जनपद पंचायत बासोदा में 22 एवं जनपद पंचायत ग्यारसपुर में 08 ग्राम मजरा टोले ग्रेवल रोड से नहीं जुड़े है। सूची संलग्न परिशिष्ट ‘अ’ एवं ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) विधान सभा क्षेत्र बासौदा अन्तर्गत जनपद पंचायत बासौदा एवं ग्यारसपुर में वर्ष 2022-23 का एस.ओ.पी. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाना शेष है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
कीटनाशी (संशोधन) नियम से मानव-जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
93. ( क्र. 372 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग के कीटनाशी (संशोधन) नियम 2017 की जानकारी देते हुए बतावें कि क्या उक्त नियमों में कीटनाशकों के मानव जीवन पर प्रभाव के अतिरिक्त और कौन-कौन से निर्देश दिए गए है? (ख) क्या कीटनाशी (संशोधन) नियम 2017 के निर्देशों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कीटनाशकों के मानव जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन कराये जाने के संबंध में कोई निर्देश दिए गए है? यदि हॉ तो शासन द्वारा जारी निर्देशों का विवरण देवें। यदि निर्देश जारी नहीं किए गए तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कीटनाशकों के मानव जीवन पर प्रभावों के मूल्यांकन के संबंध में किन-किन जिलों से प्रतिवदेन प्राप्त हो गए है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों के प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 में जारी अधिसूचनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश की विषयवस्तु विभाग से संबंधित नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
94. ( क्र. 375 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत रतलाम जिले में 50 हजार तक, 50 हजार से एक लाख तक, एक लाख से डेढ़ लाख तक और डेढ़ लाख से दो लाख तक कर्ज माफी हेतु कितने कितने किसान पात्र पाए गए? कितनों को राशि दी गई तहसील वार बतावें? (ख) क्या सभी पात्र किसानों को राशि का भुगतान कर दिया गया है, यदि नहीं तो शेष किसानों की संख्या बताएं? इन्हें कब तक राशि का भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) क्या किसानों को बैंकों की ऋण मुक्ति के लिए शासन की कोई योजना है? यदि हां तो उक्त योजनाओं का लाभ किसानों को कब तक मिल पाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
95. ( क्र. 377 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर में आई.आई.टी., एन.आई.टी. परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को तैयारी करवाने की कितनी कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं सूची उपलब्ध कराएं। (ख) इन कोचिंग संस्थाओं को नियंत्रित करने की शासन की कोई नीति है तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं और यदि नहीं है तो क्या शासन कोचिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने हेतु कोई नीति बनाएगी? (ग) उक्त कोचिंग संस्थाओं की फीस को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है क्या कल्पवृक्ष कोचिंग गीता भवन इंदौर द्वारा छात्र-छात्राओं से एकमुश्त एडवांस फीस वसूली हेतु दबाव बनाया जा रहा है एवं कोरोना काल में कक्षाऐं न लगने के बावजूद वसूली गई, लाखों रुपए की फीस ना तो वापस की जा रही है और ना ही कम की जा रही है इस संबंध में शासन का क्या पक्ष है? (घ) कोरोना गाइड लाइन के पालन के संबंध में इस संस्था को कितनी बार और किस प्रकार का अवलोकन करवाया गया है, प्रतिवेदन बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्यालयों का रख रखाव करना
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 382 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी में संचालित विद्यालयों की स्थिति काफी दयनीय है जिसमें मरम्मत पुताई सफाई का अभाव होने से गाफी गंदगी रहती है छात्र-छात्राओं को स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है? (ख) क्या अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति कम रहती है अलग अलग कक्षा के छात्रों को एक ही कमरे में बैठाकर एक ही अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इनके सुधार हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नही। (ख) जी नही। शेषांश का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान एवं संविलियन का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 385 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों की प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान एवं स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त के आदेश क्र./3196 रीवा दिनांक 12.09.2016 व आदेश क्र./4655 रीवा दिनांक 29.01.2018 एवं स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के आदेश वर्ष 2018-19 में जारी आदेश में अन्य समकक्ष प्रतिभागियों के आदेश जारी किए जा चुके है, तो विधानसभा प्रश्न क्र.5302 दि.17/03/2021 को आश्वासन पर लम्बित क्यों रखा गया? (ख) क्या शा.मा.शाला जोरी जिला रीवा में पदस्थ अध्यापिका मनीषा कुशवाहा के प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान एवं संविलियन के आदेश जारी किए गए, यदि हां, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो विधानसभा प्रश्न का पालन न करने वालो के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन के आदेशानुसार किसी कर्मचारी के हित लाभ की राशि को विलम्ब से भुगतान करने पर दोषी अधिकारी से 12% ब्याज के साथ हितग्राही को राशि का भुगतान कराए जाने के प्रावधान है? यदि हां, तो क्या मनीषा कुशवाहा को प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान एवं संविलियन पात्रता तिथि से आज दिनांक तक के हितलाभ में कितना एरियर एवं कितना ब्याज सहित की राशि का भुगतान नगद किया जायेगा एवं कितना एन.पी.एस. कटौती होगी। माहवार विवरण दें एवं भुगतान कब तक किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कुछ अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के अभिलेखो का परीक्षण पूर्ण न होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा के पत्र क्रमांक स्था-3/वि.जा./2021/184 रीवा दिनांक 04.03.2021 के द्वारा तीन सदस्यीय जॉंच समिति गठित की जाकर संबंधितों के अभिलेखों का परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया था, जांच पूर्ण नहीं होने के कारण तत्समय शेष बचे अध्यापको के क्रमोन्नति एवं नवीन संवर्ग में नियुक्ति सबंधिप्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सका था। (ख) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा अवगत कराया गया हैं कि उत्तरांश ‘‘क‘‘ में उल्लेखित जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.12.2021 को प्राप्त हुआ हैं, जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत विधि सम्मत कार्यवाही शीघ्र की जावेगी। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही नहीं करने के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 1805 दिनांक 9.12.2021 द्वारा संयुक्त संचालक रीवा को जांच कर प्रकरण का शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। (ग) उत्तरांश ‘‘ ख ‘‘ अनुसार जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।
शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
98. ( क्र. 388 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज न होने से आर्थिक रुप से गरीब विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग शिक्षा अर्जित करने के लिए जिले से बाहर जाना पड़ता है, तो क्या विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए सतना जिले के मुख्यालय में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है, यदि हां तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला सतना में इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।
सड़कों के निर्माण कार्य हेतु
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 391 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितनी सड़कों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव लंबित है? वर्तमान में कितनी सड़कें जीर्णक्षीर्ण अवस्था में विद्यमान है और इनके निर्माण कार्यों के लिए क्या कार्यवाही की गई? प्रश्न दिनांक की स्थिति में बतावें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी-कितनी सड़कों के निर्माण कार्यों के संबंध में विभागीय एवं जिला स्तर पर पत्र प्राप्त हुए हैं तथा तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 05 कार्य एवं ग्राम पंचायत स्तर के सड़क निर्माण के 113 कार्य कुल 118 कार्यों के प्रस्ताव लंबित है। वर्तमान में कसरावद विधानसभा क्षेत्र में विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित कोई सड़क जीर्णक्षीर्ण अवस्था में ना होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
खाद वितरण की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
100. ( क्र. 392 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगौन जिले में किसानों को गेंहू की फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं डी.ए.पी. उपलब्ध हैं? यदि हां तो सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को कितनी मात्रा में यूरिया एवं डी.ए.पी. आवंटित किया गया? (ख) जिले में कितनी मात्रा में सहकारी एवं निजी क्षेत्रों द्वारा यूरिया एवं डी.ए.पी. का वितरण किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मिट्टी-मुरम सड़क निर्माण एवं नवीन सामुदायिक भवन बनवाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 399 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुरैना के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मिट्टी मुरम सड़क निर्माण कार्य कराने हेतु पत्र क्र. 375/2021 दिनांक 13.05.2021 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना को पत्र दिया गया? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक मिट्टी-मुरम सड़क निर्माण के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र मुरैना के ग्रामों में 13 स्थानों पर नवीन सामुदायिक भवन बनवाने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 431/2021 दिनांक 08.06.2021 में आयुक्त, पंचायती राज संचालनालय, भोपाल को पत्र दिया था? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक सामुदायिक भवन बनवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार मिट्टी-मुरम सड़क निर्माण कार्य तथा नवीन सामुदायिक भवन बनवाने के लिए कब तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी? बताएं। यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। प्रस्तावित मिट्टी मुरम सड़कों का परीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री जनपद पंचायत मुरैना से कराया गया है। 3 सड़क ग्राम पंचायत नूराबाद में, 2 सड़क ग्राम पंचायत खरगपुर में एवं 1 सड़क ग्राम पंचायत जयनगर में प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत नूराबाद खरगपुर एवं जयनगर में पूर्व से 1-1 मिट्टी मुरम सड़क कार्य प्रगतिरत है। विभाग के पत्र क्र. 293/MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 23.05.2020 द्वारा जारी निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत में पूर्व से सुदूर ग्राम संपर्क सड़क/खेत सड़क के एक से अधिक कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत न हों। जिसके पालन में उक्त ग्राम पंचायतों में 1-1 सड़क निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। (ख) प्रश्नाधीन पत्र द्वारा 9 स्थानों पर सामुदायिक भवन स्वीकृत करने के संबंध में मांग की गई है। लेकिन पंचायत राज संचालनालय स्तर पर बजट उपलब्ध नहीं होने से स्वीकृति नहीं दी गयी। (ग) उत्तरांश ‘क’ अनुसार ग्राम पंचायतों में 1-1 मिट्टी मुरम स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। जो कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2021 आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से स्थगित है। पंचायत राज संचालनालय स्तर पर बजट अभाव के कारण सामुदायिक भवनों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पेंशन प्रकरण का निपटान
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 400 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुरैना कार्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों के कितने पेंशन प्रकरण कब-कब से लंबित हैं उनके नाम सहित बतायें? (ख) क्या यह भी सही है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुरैना कार्यालय में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की मनमानी के कारण सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशन प्रकरण की फाइल तैयार करवाने कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और उनसे फाइल तैयार कराने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं तथा ऐसे कर्मचारियों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है? यदि हां अथवा नहीं तो एक ही स्थान पर लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाता? (ग) क्या प्रदेश सरकार के ऐसे निर्देश है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनकी पेंशन सहित अन्य प्रकरण निराकरण किया जाना चाहिए? यदि हां तो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुरैना कार्यालय में शिक्षकों के पेंशन प्रकरण लंबित क्यों है? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुरैना एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना कार्यालय में कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी कब-कब से पदस्थ हैं उनके नाम, पद एवं पदस्थापना वर्ष सहित बतायें। लंबे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को कब तक अन्यत्र स्थानांतरण किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुरैना में 04 पेंशन प्रकरण निराकृत होने से शेष है। कारण सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट- एक अनुसार। (ख) उत्तरांश “क” में अंकित स्थिति के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हां। शेष उत्तरांश “क” अनुसार। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- दो अनुसार। प्रशासकीय व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण किया जाता है।
शिक्षा व्यवस्था की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 406 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छात्र, छात्राओं को शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु तथा आधारमूल सुविधाओं के लिये क्या-क्या नियम निर्धारित है? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार नियम निर्धारित के आधार पर क्या सभी शैक्षणिक संस्थाओं में इसका पालन किया जा रहा है। अगर हां, तो डिण्डौरी जिला के अधिकतर शाला भवन उपयुक्त क्यों नहीं है? अधिकतर शालाओं में उपयुक्त एवं पर्याप्त शिक्षक क्यों नहीं है? अगर नहीं तो निर्धारित नियमानुसार कहां-कहां उपयुक्त मात्रा में शिक्षक एवं शाला भवनों की व्यवस्था नहीं है? कब तक उपयुक्त व्यवस्था होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 मार्च 2011 (शिक्षा का अधिकार नियम 2011) के अनुसार गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। शासकीय हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उपलब्ध बजट अनुसार अधोसंरचना एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते है। पात्र विद्यार्थियों हेतु आवासीय सुविधा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तक, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनांतर्गत लैपटॉप, साईकिल आदि की व्यवस्था है। (ख) जी हां। जर्जर प्राथमिक/ माध्यमिक शाला भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। शालाओं का संचालन अतिरिक्त कक्षों में हो रहा है। वार्षिक कार्ययोजना में जर्जर शाला भवन के स्थान पर नवीन भवन के प्रस्ताव शामिल किये गये है। प्रश्नाधीन जिले में जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित 28 हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूल स्व भवन विहीन है, जो प्राथमिक/माध्यमिक/ हाईस्कूल के भवनों में संचालित है। डिण्डोरी जिले में शिक्षकों की व्यवस्था जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जाती है। नियमित शिक्षकों की भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में शिक्षकों के पद स्वीकृत की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 407 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जबलपुर संभाग के सभी शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं जिसमें कितने भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं वर्गवार जानकारी देवें। (ख) क्या शासन द्वारा विगत माह में वर्ग एक एवं वर्ग दो के शिक्षकों के नियुक्ति की गई नियुक्ति के बाद शेष रिक्त पदों पर अन्य चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जायेगी अगर हां तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) शासन द्वारा विगत माह में शिक्षकों की, की गई नियुक्ति में प्रदेश से बाहर के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है। नामवार, वर्गवार बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। भर्ती से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रचलित होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
माध्यमिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 415 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक पात्रता परीक्षा अंतिम बार कब, कुल कितने पदों के लिये आयोजित की थी? यदि हां, तो किस-किस जिले के लिये कितने-कितने शिक्षकों हेतु (जहां संकाय लागू हो वहां संकायवार) आरक्षणवार बतायें। (ख) प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया? जिलेवार जानकारी देवें? किन कारणों से अभ्यर्थियों को अयोग्य पाया गया,कारणों का विवरण देवें? (ग) कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये? विज्ञापित पदों में से कितने पद रिक्त है जिन पर आदेश जारी होना हैं? प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? (घ) उपरोक्त प्रक्रिया में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा किया गया है? (ड.) पूर्व निर्धारित आरक्षण के अतिरिक्त अन्य आरक्षण का लाभ इस परीक्षा में दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी में कितने पदों के लिये, किसके आदेश से, किसकी अनुमति लेकर बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 एवं माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदो की पूर्ति हेतु माह फरवरी मार्च 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद राज्य स्तरीय संवर्ग एवं माध्यमिक शिक्षक का पद संभाग स्तरीय संवर्ग का होने से इन पदों हेतु जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता। विषयवार एवं प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) उच्च माध्यमिक शिक्षक के 12967 अभ्यर्थियों को एवं माध्यमिक शिक्षक के 8072 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित किया गया। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ग) उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8318 एवं माध्यमिक शिक्षक के 3663 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के विज्ञापित 15000 पदो में से 6682 एवं माध्यमिक शिक्षक के विज्ञापित 5670 पदों में से 2007 पद रिक्त है। प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु संचालनालय एवं संभाग स्तर पर समिति गठित की गई है। समिति द्वारा प्रकरणवार परीक्षणकर शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। (घ) माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण के निराकरण करने का प्रश्न निर्मित नहीं होता। अपितु म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। (ड.) जी नही। म.प्र.राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के नियम 11 के उप नियम (7) अनुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 416 ) श्री
सज्जन सिंह
वर्मा : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) विभाग
द्वारा
प्राथमिक
शिक्षक
पात्रता परीक्षा
आयोजित करने
हेतु
विज्ञापन
दिया गया था? यदि हां तो
कब और किसके
द्वारा?
(ख)
उक्त
पात्रता परीक्षा
किस एजेंसी के
द्वारा
संपादित कराई
जा रही है तथा
इसमें कितने
आवेदन से
कितनी राशि
प्राप्त हुई
है? (ग) उपरोक्त
के संबंध में
क्या
परीक्षा
आयोजित नहीं
होने के कारण
परीक्षार्थियों
को उनकी फीस
वापस भुगतान
की जा रही है? यदि हां तो
कब तक? यदि
नहीं तो क्यों? (घ) देवास
जिले के कितने
अनुकंपा
नियुक्ति के
प्रकरण
पात्रता
परीक्षा नहीं
होने के कारण
लंबित हैं? तहसीलवार, ब्लॉकवार, नाम,
पता, आवेदन की
दिनांक सहित
प्रकरणवार
बतायें। अनुकंपा
नियुक्ति के
कितने आवेदन
किस कारण से निरस्त
किये गये?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
प्राथमिक
शिक्षक
पात्रता
परीक्षा
आयोजित करने
हेतु
विज्ञापन
पीईबी भोपाल
द्वारा दिया गया
था। विज्ञापन
दिनांक 31.12.2019 को
जारी किया गया
है। (ख) पात्रता
परीक्षा
पीईबी द्वारा
आयोजित की जाती
है। पात्रता
परीक्षा में
कुल 659350 अभ्यार्थियो
से कुल राशि
रू. 27,39,27,520/- प्राप्त
हुई है। (ग) परीक्षा
का आयोजन 05 मार्च 2022 से
प्रारंभ किया
जा रहा है।
अतः शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है।
डीपीसी के द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 418 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी द्वारा विगत 3 वर्षों में किन-किन मद में खरीदी या अन्य कोई कार्य हेतु व्यय किया गया। व्यय कि गई राशि का विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई खरीदी में क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है। यदि हां तो किस-किस खरीदी में किस-किस नियम के अनुसार क्या-क्या पालन किया गया। बिंदुवार खरीदीवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई खरीदी/व्यय के भुगतान संबंधी समस्त दस्तावेजों की जानकारी देवें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है, जिसका विवरण खरीदीवार बिन्दुवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 अनुसार है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए कार्य की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
108. ( क्र. 419 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विगत 3 वर्षों में किस-किस मद द्वारा खरीदी या अन्य कोई कार्य हेतु व्यय किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई खरीदी में क्या भंडार क्रय के नियमों का पालन किया गया है यदि हां तो किस-किस नियम/बिंदु के अनुसार क्या-क्या किया गया। बिंदुवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई खरीदी एवं व्यय के भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों की जानकारी देवें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘एक’’ अनुसार। (ख) जी हां। शासन के निर्देशानुसार एवं भण्डार क्रय नियम-9, नियम-10 के द्वारा क्रय की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट ‘‘दो’’ अनुसार।
ब्लैक लिस्टेड फर्म से पी.ई.बी. द्वारा परीक्षा आयोजित करने के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
109. ( क्र. 422 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। यदि हां तो उक्त परीक्षा का कार्य किस एजेन्सी को सौंपा गया था? उक्त एजेन्सी पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य में ब्लैक लिस्टेड थी? यदि हां तो उसके बावजूद एजेन्सी को कार्य क्यों सौंपा गया? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के तारतम्य में क्या कोई शिकायत पी.ई.बी. अथवा विभाग को प्राप्त हुई थी? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। परीक्षा का कार्य एनएसईआईटी एजेन्सी को सौंपा गया था। जी नहीं। नॉन ब्लेक लिस्टिग प्रमाण-पत्र एजेन्सी द्वारा आरएफपी के साथ प्रस्तुत किया गया था। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। शिकायत प्रमाणित नहीं होने पर पीईबी द्वारा नस्तीबद्ध की गई थी।
जिला परियोजना अधिकारी खरगोन की जांच बावत्
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 423 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में रहे जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी खरगोन पर क्या कोई जांच चल रही है यदि चल रही है तो किस-किस हेतु जांच चल रही है जांच में विभाग द्वारा, विभाग के अलावा अन्य किसी विभाग के अधिकारी द्वारा, डीपीसी द्वारा जो भी पत्राचार किए गए हैं? उनकी जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन-जिन डीपीसी पर जांच चल रही है वह जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी और यदि किसी डीपीसी पर जांच चल रही है तो क्या उसे किसी अन्य जिले में जिला अधिकारी बनाया जा सकता है यदि बनाया जा सकता है तो उसके दिशा निर्देश की प्रति देवें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विगत तीन वर्षों में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर श्री कमलेश डोगरे दिनांक 24.10.2017 से 6 मार्च 2019 तक, श्री ओ.पी.बनडे 6 मार्च 2019 से 23 नवंबर 2020 तक, श्री अनुकूल जैन 23 नवंबर 2020 से 10 फरवरी 2021 तक तथा श्री कमलेश डोगरे 10 फरवरी 2021 से वर्तमान तक जिला परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यरत है। श्री ओ.पी.बनडे तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी जिला झाबुआ के कार्यकाल की निम्नानुसार जांचे प्रचलन में है। 1. फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत जिले में शालाओं को खेल सामग्री अंतर्गत किट सप्लाई करना 2. जिला नियुक्ति समिति/कलेक्टर के अनुमोदन के बिना अधीनस्थ कर्मचारियों के पदांकन आदेश जारी करना। 3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/बालिका छात्रावासों में पलंग सप्लाई में प्राप्त शिकायतों की जांच जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। श्री बनडे को जारी पत्रों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तत्कालीन डी.पी.सी. श्री ओ.पी. बनडे के कार्यकाल के दौरान उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जांच के प्रचलन में रहते पदस्थापना की जा सकती है।
14 वाँ वित्त आयोग योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की जानकारी बाबत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 424 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खरगोन जिले में 14 वाँ वित्त आयोग अंतर्गत 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक कुल कितनी राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुई कृपया ग्राम पंचायतवार जानकारी बतायें? (ख) उक्त प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य कराए गए? उक्त कार्य की भौतिक स्थिति वर्तमान स्थिति में क्या है एवं क्या किए गए संपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन या व्यय की गई राशि का आंकलन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया गया है यदि हां तो कृपया पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा नहीं तो क्या कारण है? (ग) उक्त कराए गए कार्यों में उपयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाना अनिवार्य था यदि हां तो जिले अंतर्गत कितने कार्य की सामग्री का परीक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा कराया गया कृपया कार्यवार पंचायत वार सूची उपलब्ध करावें तथा नहीं करने वालों पर क्या कोई कार्यवाही की जाएगी यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों? कितनी ग्राम पंचायतों में व्यय की गई राशि का सत्यापन उपयंत्री द्वारा नहीं किया गया है कृपया ग्राम पंचायतवार बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, सामग्री का परीक्षण नहीं कराने वाली ग्राम पंचायतों के संबंध में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक यंत्रियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कृषि उपज मण्डियों की आय में हो रही कमी एवं बंद करने की कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
112. ( क्र. 427 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किस-किस श्रेणी की कौन-कौन सी कृषि उपज मण्डियों की आय में विगत 03 वर्षों में कमी आई है? कमी आने के क्या कारण है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किस-किस श्रेणी की कौन-कौन सी कृषि उपज मण्डियों की भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण किया गया है? इस अतिक्रमण को हटाने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के संदर्भ में किन-किन श्रेणी की कौन-कौन सी कृषि उपज मण्डियों को जिनकी आय पूर्णत: कम हो रही है उन्हें बंद किया जा रहा है? उनके नाम बतायें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में आय की तुलनात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। इस अवधि में कोरोना संक्रमण के कारण मंडियों का समय-असमय बंद रहना, मंडी फीस की दर दिनॉंक 06.10.2018 से रूपये 2.00/- से रूपये 1.50/- और दिनॉंक 14.11.2020 से दिनॉंक 14.02.2021 तक रूपये 0.50/- होना, प्राकृतिक आपदा से उत्पादन प्रभावित होना, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर कृषि उपज मूल्य में परिवर्तन, इत्यादि घटकों के कारण कतिपय मंडियों की आय में कमीं हुई है। (ख) प्रदेश की कृषि उपज मंडियों की भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। मंडी बोर्ड द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 में जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है। (ग) वर्तमान में आय में कमी के कारण कोई मंडी बंद नहीं की जा रही है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
प्याज बीज नियम विरूद्ध क्रय करने के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
113. ( क्र. 432 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 में राज्य शासन ने उद्यानिकी नर्सरियों पर उत्पादित प्रमाणित प्याज बीजों की बिक्री के लिये विक्रय दर क्या निर्धारित की है? (ख) उपरोक्त प्याज बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिये उद्यानिकी विभाग द्वारा कितना-कितना प्याज बीज किस-किस दर पर, किस-किस संस्था से, कब-कब खरीदा गया? (ग) क्या यह प्याज बीज बिना टेंडर के महंगी दरों पर क्रय किया गया है? यदि हां तो किसके आदेश पर किस नियम से किसकी अनुमति से तथा किस कारण से? क्या नियम विरूद्ध खरीदी के लिये जांच कराई जायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उपरोक्त के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो कितनी, कब किससे? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) उद्यानिकी संचानालय द्वारा दर जारी की गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2021 खरीफ मौसम हेतु प्याज बीज NHRDF से कृषकों को 7960 कि.ग्रा. प्याज बीज के रूपये 2300 प्रति कि.ग्र. की दर से उपलब्ध कराया गया। (ग) जी हाँ। (घ) प्रकरण की जांच की जा रही है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 433 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ एवं भोपाल जिले में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है? क्या उक्त वर्षों में छात्रों की संख्या में कमी हुई है? यदि हां तो कितनी? विगत 10 वर्षों में जनसंख्या में 18 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद बच्चों में संख्या में कमी के क्या कारण है? (ख) उपरोक्त जिलों में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं? उक्त विद्यालयों में से कितने विद्युत विहीन एवं कितनों में विद्युत देयक के कारण सप्लाई बंद है तथा कितने विद्यालयों में नल कनेक्शन अथवा पानी का इंतजाम नहीं है? पृथक-पृथक जिलेवार, स्कूलवार, छात्र संख्यावार, स्टॉफवार संपूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्या उपरोक्त जिलों में 30 सितम्बर 21 तक एक वर्ष की अवधि में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को गणवेश हेतु कुल कितनी राशि की खरीदी की गई? गणवेश स्व-सहायता समूहों से क्रय न करके व्यापारियों से सीधे क्रय की गई है? यदि हां तो म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम का पालन किया गया है? यदि हां तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गणवेश की गुणवत्ता घटिया होने की जानकारी दी है? यदि हां तो विभाग ने कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही, किस-किस के विरूद्ध की? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' अनुसार है। शासकीय स्कूलों में नामांकन में कमी का कारण आर.टी. ई अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, चाईल्ड पापुलेशन में गिरावट तथा एस.एस.एस.एम आईडी के कारण नामांकन में कमी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (ग) 30 सितम्बर 2021 तक प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में गणवेश प्रदाय हेतु राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन एवं राज्य शहरी अजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूह को गणवेश प्रदाय हेतु कुल राशि रू. 27,90,61,650/- जारी गई। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सरकारी कर्मियों का लेखा-जोखा उपलब्ध कराने हेतु
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 434 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कुल कितने शासकीय कर्मी कार्यरत हैं? किन पदों पर कार्यरत है? किन आदेशों के तहत कार्यरत हैं? कब से कार्यरत हैं? उनका कार्यकाल कब से कब तक का हैं? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें एवं प्रतिनियुक्ति पर की गई स्थापना संबंधी सभी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं और उनकी सेवा शर्तों की कॉपी दें। (ख) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी शासकीय कर्मियों के जॉब चार्ट और उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए बताएं 4 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद पीरियड ऑफ कॉलिंग के लिए मूल पदस्थापना पर कब-कब भेजा गया उनके आदेश उपलब्ध कराएं। (ग) राज्य शिक्षा केंद्र के सभी अधिकारियों का गोपनीय चरित्रावली का c.r. चैनल उनके कार्य के मूल्यांकन के लिए अप्रेजल रिपोर्ट निर्धारित किए जाने का अधिकार किस किस के पास है? (घ) राज्य शिक्षा केंद्र का कार्यालय मैनुअल क्या है कार्यालय मैनुअल अनुसार कार्य संपादित किए जाने के संबंध में निरीक्षण पर्यवेक्षण निगरानी कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई पूर्ण विवरण दें एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र में 6 शासकीय कर्मी पदस्थ हैं। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' अनुसार है। प्रतिनियुक्ति पर की गई पदस्थापना संबंधी आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'ब' अनुसार है। प्रतिनियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 04 वर्ष, इससे अधिक की आवश्यकता होने पर दोनों विभागों की आपसी सहमति से वृद्धि की जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र./स्था.1/राज/जी/194/ प्रति.नि./ 2017/798, दिनांक 09.06.2017 अनुसार कार्यमुक्त न करने के प्रावधान होने से यह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर रहकर कार्य संपादित कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'स' अनुसार है। (ख) जॉब चार्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'द' अनुसार है। सर्व शिक्षा अभियान में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। किसी भी कार्यरत शासकीयकर्मी को प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष पूर्ण होने पर लोक शिक्षण के पत्र क्र./स्था.1/राज/जी/194/ प्रति.नि./2017/798, दिनांक 09.06.2017 द्वारा जारी सहमति के आधार पर मूल विभाग को वापिस नहीं की गई हैं। इसका मुख्य कारण लोक शिक्षण का ही अमला प्रतिनियुक्ति पर सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थ किया जाता है। उक्त दोनों विभाग स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आते हैं, जो बाहृय सेवा के नहीं है। (ग) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय कर्मी के गोपनीय प्रतिवेदन चैनल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'इ' अनुसार है। (घ) राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश दिनांक 08 जुलाई 2021 की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'फ' अनुसार है। कार्यालय का सम्पूर्ण अमला आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार कार्य करता है और आयुक्त/संचालक तथा अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर समक्ष में कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं।
किसानों को कृषि यंत्रों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
116. ( क्र. 438 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 में कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत कृषि यंत्र प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराये गये हैं? (ख) यदि हां तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये है? (ग) क्या घटिया स्तर के कृषि यंत्र क्रय किये जाने के संबंध कोई जांच समिति बनी है? यदि हां तो जांच समिति कब बनी और जांच के बिन्दु क्या - क्या है? समिति ने जांच प्रतिवेदन शासन को कब सौंपा उसके आधार क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (कृषि यंत्रीकरण घटक) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषकों को उनके द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत कृषि यंत्र क्रय कर कृषकों को यंत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में कृषकों को योजनावार उनके द्वारा क्रय किये गये यंत्रों एवं उन पर दिये गये अनुदान की राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र क्रय कर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं बल्कि उनके द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्नांश अंतर्गत घटिया स्तर के कृषि यंत्र क्रय किये जाने के संबंध में कोई जांच समिति नहीं बनी है।
पीईबी पात्रता विरूद्ध कार्यों का आवंटन एवं वेतन भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
117. ( क्र. 439 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में कितने अधिकारी कर्मचारी, किस-किस पद पर कब-कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? नाम सहित बतावें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रतिनियुक्ति में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवावधि समाप्त होने के उपरांत भी कार्य लिया जा रहा है? यदि हां तो नियम विरूद्ध उनके वेतन भुगतान किस आधार पर किये जा रहा है तथा उनकी सेवायें कब तक वापस कर दी जायेगी? क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रोफेसर अथवा अध्ययन कराने वाले वरिष्ठ प्रोफेसर को उनके मूल विभाग को सेवायें वापस की जाना है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के संदर्भ में पीईबी के प्रथम श्रेणी का पदों का दायित्व शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के विपरीत जूनियर को दिया गया? यदि हां तो इस और विभाग कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बारबार पीईबी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगने के बावजूद इसमें सुधार के कोई प्रयास क्यों नहीं किये जा रहे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। वेतन भुगतान उनकी वर्तमान पदस्थापना एवं सौपें गये कार्य के आधार पर किये जा रहे है। संबंधितों की सेवा अवधि में वृद्धि/सेवाऐं वापिस किये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पीईबी में पदस्थ अधिकारियों को कार्य/दायित्व पीईबी के स्तर पर सक्षम स्वीकृति उपरांत सौंपे जाते है। विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति से संबंधित शेष पदों पर पदस्थापना की कार्यवाही की जा रही है।
नरसिंहपुर में खेत किसान सुदूर सड़कें स्वीकृति के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 449 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर में वर्ष 2019-20, 2020-21 में किन-किन जनपदों में कितनी-कितनी पंचायतों में कौन-कौन सी कितने-कितने किलोमीटर की मनरेगा खेत किसान सुदूर सड़के स्वीकृत की गई है? (ख) उक्त स्वीकृत सड़कों में कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितनी सड़कों का निर्माण अधूरा है अधूरी सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण होगा समय-सीमा बतावें। (ग) उक्त निर्मित कितनी सड़कों का भुगतान पूर्ण हो चुका है, कितनी सड़कों का भुगतान अभी शेष है, कब तक भुगतान कर दिया जावेगा, निर्माण एवं भुगतान न होने के लिये कौन-कौन दोषी है? (घ) क्या वर्ष 2020-21, 2021-22 में कितनी नवीन खेत किसान सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई है, अगर की गई है तो कौन-कौन सी कितनी सड़कें स्वीकृत की गई है पंचायतवार जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ‘क’ अनुसार स्वीकृत 550 सुदूर सड़कों में से 508 सड़कें प्रगतिरत हैं, कोई भी सड़क वर्तमान में पूर्ण नहीं है। प्रगतिरत सड़कों का पूर्ण कराया जाना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मॉग एवं मजदूरी-सामग्री मद में राशि की समय पर उपलब्धता होने पर निर्भर है, अतएव कार्य पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ’क’ व ’ख’ अनुसार सभी सड़कें प्रगतिरत होने से सड़कों के पूर्ण भुगतान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जी हाँ, जानकारी उत्तरांश ’क’ के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
119. ( क्र. 450 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत किये गये, उन्नयन किये गये हैं? (ख) जिला नरसिंहपुर में कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन के बाद भवन विहीन हैं जो दूसरे माध्यमिक या अन्य भवनों में संचालित हैं? स्कूलवार बतावें। (ग) उक्त उन्नयन स्कूलों एवं भवन विहीन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का कब तक निर्माण कराया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट -01 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट -02 अनुसार। (ग) नवीन भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वेतन नहीं दिये जाने के संबंध में
[खेल एवं युवा कल्याण]
120. ( क्र. 453 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार जिला भिण्ड एवं इन्डोर स्टेडियम लहार जिला भिण्ड में दैनिक वेतन तथा आउट सोर्स पर कौन-कौन से कर्मचारी, कब-कब से पदस्थ हैं? कर्मचारियों के नाम-पता सहित बताते हुये उन्हें विभाग/आउट सोर्स एजेन्सी से प्रति माह कितनी-कितनी राशि भुगतान की जा रही है? विवरण दें। (ख) क्या यह सही है कि विभाग/आउट सोर्स एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन एवं आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को 4-4 माह से वेतन भुगतान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां तो क्यों? (ग) 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा लहार स्थित दोनों स्टेडियमों के निर्माण एवं विकास हेतु कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? क्या यह सही है कि निर्माण एजेन्सियों द्वारा कार्य किए जाने के बाद भी विभाग द्वारा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके हैं एवं हाईमास्ट लाइट लगाए जाने के बाद भी अभी तक विद्युत कनेक्शन प्रदाय नहीं होने से हाईमास्ट लाइट बंद पड़े हैं? यदि हां तो विद्युत कनेक्शन कब तक करा दिया जाएगा? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल को 01 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किन-किन कार्यों हेतु पत्र लिखे एवं उन पत्रों के अनुसार किन-किन कार्यों को पूर्ण किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) वर्तमान में उपरोक्त दोनों स्टेडियम में खेल प्रशिक्षक एवं जिला खेल अधिकारी भिण्ड के पद पर पदस्थापना कब तक कर दी जाएगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट‘‘ब‘‘ अनुसार है। निर्माण एजेन्सी को परिशिष्ट-ब में उल्लेखित 2019-20 हेतु इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 11.34 लाख आवंटित किए गए। निमार्ण एजेन्सी से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, परीक्षण उपरांत, बजट की उपलब्धता अनुसार शेष राशि आवंटित्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। लहार स्टेडियम में विद्युत कनेक्शन पूर्व से उपलब्ध है एवं हाईमास्ट चालू स्थिति में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट‘‘स‘‘ अनुसार है। (ड.) लहार विकासखंड मुख्यालय है, विभागीय सेटअप में विकासखंड मुख्यालय हेतु जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होने से पदस्थापना की जाना संभव नहीं है।
रोजगार सहायकों की भर्ती में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 454 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 439 दिनांक 09.08.2021 के उत्तर में ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड के रोजगार सहायक श्रीमती विनीता शर्मा की नियुक्ति संबंधी प्रकरण की जांच संयुक्त कलेक्टर द्वारा कराए जाने के उपरांत जांच निष्कर्षों के आधार पर कलेक्टर भिण्ड द्वारा संबंधित को नोटिस जारी करने एवं विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, की जानकारी दी है? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या यह भी सही है कि श्री जे.के. जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड ने कलेक्टर (जनसुनवाई) जिला भिण्ड का पत्र क्र. विधायक प्रकोष्ठ/टी.एल./ 2021/7730 दिनांक 30.07.2021 के संदर्भ में अपने पत्र क्र. जि.प./पंचा,प्रको./2021/5240 भिण्ड दिनांक 09.09.2021 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड को ग्राम पंचायत मड़ोरी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड में रोजगार सहायक की फर्जी नियुक्ति संबंधी शिकायत की बिन्दुवार जांच कराकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित 08 दिवस में दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया था? (ग) यदि हां तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड ने जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड को कब प्रस्तुत किया गया एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर क्या रोजगार सहायक के पद पर की गई फर्जी नियुक्ति समाप्त कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। न्यायालय कलेक्टर जिला भिंड के प्रकरण क्रमांक 0001/2020-21/अ-89 (23) में पारित आदेश से श्रीमति विनीता शर्मा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग को पद से पृथक किया गया। (ख) जी हां। (ग) जांच प्रचलन में है।
भिण्ड जिले के अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 457 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की जनपद पंचायत लहार, रौन एवं गोहद में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? प्रत्येक विकासखण्डवार पृथक-पृथक विवरण देवें? (ख) लहार एवं गोहद विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापना कर दी जाएगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री को कब-कब लहार विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना हेतु पत्र लिखकर एवं दूरभाष पर भी अनुरोध किया था? यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक पदस्थापना न करने के क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भिण्ड जिले की जनपद पंचायत लहार,रौन एवं गोहद में स्वीकृत पदों की जानकारी एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जनपद पंचायत लहार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का पद भरा हुआ है। जिस पर दिनांक 09.11.2021 से श्री अरूण कुमार त्रिपाठी पदस्थ होकर कार्यरत है तथा जनपद पंचायत गोहद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद भरा हुआ है। जिस पर दिनांक 16.11.2021 से श्री दिनेश कुमार शाक्य पदस्थ होकर कार्यरत है। (ग) जी हाँ। दूरभाष पर मान. मंत्रीजी से हुई चर्चानुसार लहार विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना की जा चुकी है।
महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में उर्वरक जांच हेतु
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
123. ( क्र. 462 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01-08-2021 से 25-11-2021 तक समस्त प्रकार के उर्वरकों के कितने नमूने जांच हेतु लिए गए? जानकारी माहवार, संस्थानवार देवें। तथा जांच की अद्यतन स्थिति प्रकरणवार देवें। (ख) जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण हो गयी है उनके जांच प्रतिवेदन बतायें। अपूर्ण प्रकरणों की जांच कब तक पूर्ण होगी? जिन प्रकरणों में अनियमितता पाई गई है उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी। (ग) अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही न करके उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर शासन द्वारा कार्यवाही होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अमानक पाये गये नमूनों पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मॉडल ब्लाक में किये गये कार्य
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
124. ( क्र. 463 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में मॉडल ब्लाक के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किए गए हैं? कार्य नाम, राशि सहित बतावें। (ख) इसके अंतर्गत हितग्राहियों के लिए कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? हितग्राही नाम, योजना नाम, अनुदान राशि सहित बतावें। (ग) कितने हितग्राहियों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है कितनी लंबित है, प्रकरणवार कारण सहित बतावें। लंबित अनुदान राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) महिदपुर विधानसा क्षेत्र में मॉडल ब्लॉक के अंतर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार 5 योजनायें स्वीकृत की गई :-1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना। 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 4.राज्य पोषित योजना। 5. अनुसूचित जाति उप योजना। वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में स्वीकृत की गई अनुदान राशि की हितग्राहीवार, योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) उक्त योजनाओं में 152 हितग्राहियों को अनुदान राशि रूपये 1027735/- प्रदान की जा चुकी है। कृषकों को अनुदान राशि प्रदाय करने का कोई प्रकरण लंबित न होने के कारण शेष राशि के भुगतान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है।
कोतमा वि.स. क्षेत्र में विभागीय योजनाओं की जानकारी हेतु
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
125. ( क्र. 468 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किसानों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? बलराम तालाब योजना में बजट क्यों नहीं आवंटित किया गया? (ख) दि. 01.01.19 से 25.11.21 तक प्रश्नांश (क) अनुसार कोतमा विधानसभा क्षेत्र में आवंटित विभागीय लक्ष्यों एवं उसकी पूर्ति की जानकारी विकासखण्डवार किसानों की संख्यावार, ग्रामवार देवें। (ग) कोतमा वि.स. क्षेत्र में सिंचित व असिंचित कृषि का रकबा कितना है? खरीफ फसल का रकबा बढ़ाये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्न (ख) अनुसार अवधि में कृषि उपकरण, सोलर पंप, बायोगैस एवं जैविक खाद के उपयोग हेतु कितने प्रशिक्षण शिविर व कार्यशालाएं आयोजित की गई? इनमें किए व्यय की जानकारी कार्यक्रमवार, स्थानवार देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। पी.एम. के.एस. वाय. (ओ.आई.) के अंतर्गत बलराम तालाब योजना में बजट आवंटित किया गया है। (ख) विकास खण्डवार योजनावार, लक्ष्य, पूर्ति एवं ग्रामवार लाभान्वित कृषक संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में 1437.194 हेक्टेयर सिंचित व 37887.374 हेक्टेयर असिंचित रकबा है। फसल रकबा बढ़ाये जाने हेतु विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं राज्य पोषित नलकूप योजना संचालित है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में प्रशिक्षण एवं कार्यशालाऐं आयोजित नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
कोतमा वि.स. क्षेत्र में शासकीय योजनाओं के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
126. ( क्र. 469 ) श्री सुनील सराफ : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई? योजना नाम, राशि सहित बतायें। (ख) उपरोक्तानुसार कोतमा वि.स. क्षेत्र में कितनी योजनाओं का लाभ कितने हितग्राहियों को दिया गया? योजना नाम, हितग्राही संख्या, अनुदान राशि बतायें? दिनांक 01-01-20 से 25-11-2021 के संदर्भ में बतावें। (ग) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में फलोद्यान योजना में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया है दिनांक 01-01-2019 से 25-11-2021 के संदर्भ में हितग्राही नाम, अनुदान राशि, लंबित अनुदान राशि सहित बतावें। (घ) जिन हितग्राहियों की राशि लंबित है उन्हें कब तक राशि प्रदान कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में फलोद्यान योजना में दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक पौध रोपण न किये जाने से जानकारी निरंक है। 01 अप्रैल 2019 से 25.11.2021 तक 107 हितग्राहियों के यहॉं पौध रोपण कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (घ) कोई राशि लंबित न होने के कारण शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
बड़वानी जिले में बर्तन क्रय में अनियमितता पर कार्यवाही हेतु
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
127. ( क्र. 475 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की ग्राम पंचायतों में बर्तन उपलब्ध कराने के लिए 25 हजार रू. की जो राशि दी गई थी उससे कितनी पंचायतों ने किन फर्मों से बर्तन खरीदे? पंचायत नाम, फर्म नाम सहित ग्रामवार देवें। (ख) क्या संपूर्ण जिले में शहडोल की मे. नेशनल एम्पोरियम फर्म के द्वारा सप्लाई दी गई? यदि नहीं तो कितनी पंचायतों में इस फर्म ने सप्लाई दी? पंचायत नाम सहित बतावें। इस फर्म के चयन संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें। इसका जी.एस.टी. नंबर भी देवें। (ग) फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रति देवें। इसके लिए किए भुगतान की टी.डी.एस. सहित जानकारी देवें। क्या बड़वानी कलेक्टर द्वारा बर्तन वितरण की चार सदस्यीय टीम बनाकर जांच करवाई गई? यदि हां तो इस जांच रिपोर्ट की प्रति देवें। (घ) किस नियम/आदेश के तहत प्रश्नांश (ख) अनुसार फर्म को कार्य दिया गया? पंचायतों को बाध्य कर फर्म से सामान क्रय करने को मजबूर करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विभाग व प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से प्रश्नाधीन सामग्री का वितरण नहीं किया गया है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय प्रस्ताविक कार्य के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
128. ( क्र. 489 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2021 में जावरा नगर स्थित गोविंदराम तोंदी शासकीय पॉलेटेक्निक कॉलेज की रिक्त भूमि पर रिडेंसिफीकेशन योजना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य कार्यों का पत्र अग्रेषित किये है? (ख) यदि हां तो क्या यह भी सही है कि इसी वर्ष 2021 में जिलाधीश रतलाम की उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा की जिला स्तरीय बैठक में शासन/विभाग के संभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होकर इस हेतु सहमति व्यक्त की गई? यदि हां तो जिलाधीश रतलाम एवं प्राचार्य गोविंदराम तोंदी शा. पॉलेटेक्निक कॉलेज जावरा द्वारा तथा इसी के साथ म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया? (ग) यदि हां तो उपरोक्तानुसार आगामी वर्षों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ ही रिडेंसिफिकेशन योजना के माध्यम से कॉलेज की रिक्त भूमि पर अन्य अनेक जन आवश्यकता व सुविधाओं के कार्य किये जा सकेंगे तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हॉं (ख) जी हाँ। जी हॉं (ग) प्रस्तावित कार्यों की जानकारी नगर पालिका परिषद् जावरा से एकत्रित की जा रही है।
सी.एम. राईज स्कूलों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 490 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र में जावरा नगर एवं पिपलौदा में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा सी.एम. राईजिंग स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की है? (ख) यदि हां तो वर्ष 2021 के वित्तीय वर्ष एवं स्वीकृति पश्चात उपरोक्त दोनों स्कूलों की अधोसंरचना विकास कार्यों के साथ ही स्कूल स्टॉफ, अधिकारी-कर्मचारियों तथा शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? (ग) जावरा नगर स्थित मॉडल स्कूल के स्टॉफ क्वाटर्स के बनाए जाने की निर्माण योजना विगत कई वर्ष पूर्व स्वीकृत होकर प्रारंभ हुई? अनियमितताओं के कारण स्थगित होकर बंद हुई, ठेकेदारों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई? (घ) निर्माण कार्यों (उल्लेखित प्रश्न-ग) की प्रश्न दिनांक तक पूर्णता/अपूर्णता की क्या स्थिति है तथा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितनी व्यय हुई, कितने कार्य हुए, कितने कार्य अपूर्ण रहे? शेष राशि से कितने कार्य पूर्ण किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 में चयनित दोनों स्कूलों के अधोसंरचना विकास हेतु वास्तुविदों का चयन किया जा चुका है। स्कूल के शैक्षणिक स्टॉफ हेतु चयन परीक्षा दिनांक 28.11.2021 को आयोजित हो चुकी है एवं प्राचार्य के चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 26.11.2021 से 01.12.2021 तक की अवधि में किया जा चुका है। (ग) हाँ, जावरा नगर स्थित मॉडल स्कूल के स्टॉफ क्वार्टर के बनाए जाने की निर्माण योजना विगत कई वर्ष पूर्व स्वीकृत होकर प्रारंभ हुई। अनियमितताओं के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। मण्डल को हुई वित्तीय हानि रू 47,61,641/- की नियमानुसार वसूली संबंधित ठेकदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन क. जिला शिवपुरी से किये जाने हेतु कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र. को मण्डल द्वारा भेजे गये पत्र क्र. 492/भवन/सिविल/2017 भोपाल दिनांक 06.07.2017 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा संबंधित ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन क. जिला शिवपुरी के विरूद्ध आर.आर.सी दिनांक 27.10.2017 जारी की गई। इस अनुक्रम में तहसीलदार, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्र/यू/रीडर/तह./वसूली/2019, दिनांक 08.02.2019 अनुसार ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन कं. जिला शिवपुरी से बकाया शेष राशि रू. 47,61,641/- वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है। विषयांतर्गत कार्य से संबंधित कार्यालयीन पत्र क्र. 452/भवन/सिविल/17 भोपाल, दिनांक 06.07.2017 के संबंध में अद्यतन स्थिति हेतु कलेक्टर शिवपुरी को पत्र क्र. 125, दिनांक 25.06.2020, पत्र क्र. 2212, दिनांक 19.03.2020 पत्र क्र. 07 दिनांक 12.05.2020 पत्र क्र. 168 दिनांक 04.07.2020 पत्र क्र. 291 दिनांक 24.08.2020 एवं पत्र क्र. 684 दिनांक 12.11.2021 प्रेषित किया गया था जिसका उत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। (घ) मॉडल स्कूल परिसर जावरा जिला रतलाम में प्राचार्य निवास टाईप 3 के 04 आवास-गृह, टाईप 4 के 02 आवास-गृह एवं टाईप 5 के 04 आवास-गृहों के क्षतिग्रस्त निर्माण को तोड़कर पुनर्निर्माण किये जाने हेतु राशि रू 340.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दिनांक 16.05.2018 को प्रदान की गई थी। ठेकेदार को कार्यादेश क्र.783 /SAC/PIU/2018-19/Ratlam, dated 13-09-2018 को जारी किया गया था। प्रश्न दिनांक तक वर्तमान में सभी प्रकार के आवास-गृहों का कार्य फिनिशिंग स्तर पर किया जाकर पूर्णता की ओर है, जो की लगभग दिनांक 10.02.2022 तक पूर्ण होने के संभावना है। फिनिशिंग स्तर पर शेष कार्य, केम्पस डेवलेपमेंट जैसे बाउण्ड्रीवॉल, नाली, पहुंच मार्ग आदि का कार्य निर्माणाधीन होकर प्रगति पर है। वर्तमान तक स्वीकृत प्रशासकीय राशि रू. 340.00 लाख के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति रू 306.00 लाख के विरूद्ध 225.00 लाख का कार्य संपादित हो चुका है। शेष राशि रू. 81.00 लाख का कार्य होना शेष है।
जी.एस.आई.टी.एस. अभियांत्रिकी महाविदयालय इंदौर द्वारा ब्रांच अपग्रेडेशन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
130. ( क्र. 492 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जी.एस.आई.टी.एस. अभियांत्रिकी महाविदयालय इंदौर द्वारा दिनांक १ अप्रैल २०१८ के पश्चात कितने-कितने विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष उपरांत, किन-किन ब्रांचों से ब्रांच परिवर्तन (अपग्रेडेशन) किया गया, ऐसे विद्यार्थियों की मय अंको सहित जानकारी देवें। (ख) विभाग द्वारा ब्रांच अपग्रेड को लेकर क्या नियमावली है, नियमावली से अवगत करायें। (ग) क्या यह सही है कि जी.एस.आई.टी.एस.अभियांत्रिकी महाविद्यालय में ब्रांच परिवर्तन को लेकर भारी अनियमितता की जा रही है यदि हां तो उक्त अवधि में किन-किन पालकों ने इस संबंध मे विभाग को शिकायत की तथा उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि कोरोनाकाल के दौरान अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन परीक्षा में भारी अनियमितता एवं जानबूझकर ऐसे विद्यार्थियों जिन्हें उन्हें ब्रांच अपग्रेड करना था उन्हें अधिक अंक प्रदान कर दिये गये तथा योग्य विद्यार्थियों को अपग्रेडेशन से बाहर कर दिया गया, यदि नहीं तो क्या इस संबंध मे किसी उच्च अधिकारी द्वारा शिकायत की जांच की गई यदि हां तो अधिकारियों के नाम सहित की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (ड.) क्या यह भी सही है कि २०२०-२१ के विद्यार्थियों की ब्रांच अपग्रेड सूची को निरस्त किया जा रहा है, हां तो समय-सीमा बतायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। पालकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजना में हो रहा भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
131. ( क्र. 502 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में सिंरोज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 1 अप्रैल 2021 से प्रश्नांकित दिनांक तक मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, राशि, स्वीकृतकर्ता का नाम, तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम सहित ग्राम पंचायतवार एवं विकासखण्डवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरों की राशि कितनी फर्म/ वेण्डरों एवं कितने मजदूरों के खातों में भुगतान किया गया है? वर्षवार भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। कितने कार्यों का भुगतान शेष है? तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? बतावें। (ग) मेरे ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 67 एवं सूचना क्रमांक 80 द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों के 5 वर्षों के कार्यों की जांच की गई है? क्या जांच हेतु सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि हां तो किन-किन पंचायतों द्वारा? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक अभिलेख उपलब्ध करा दिये जावेंगे? तो जांच में कौन-कौन से अधिकारी, जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये हैं? प्रतिवेदन प्रति बताये। यदि जांच नहीं की गई है तो जांच कब तक की जावेगी? यदि जांच की गई है तो जांच उपरांत दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही विवरण बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या यादव ट्रेडर्स सिरोंज खाता संख्या 373401010033069 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा संस्कार ट्रेडर्स आरोन जीएसटी नं. 23CTPPR1172N1Z4 के खाते में भुगतान किया गया है? यदि हां तो किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा कितना-कितना भुगतान किया गया है? कितनी-कितनी जीएसटी की राशि जमा की गई? यदि नहीं की गई है तो कब तक करवा दी जावेगी तथा जीएसटी जमा नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 अनुसार है। (ख) जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से नरेगा साफ्ट पर परिशिष्ट - 2 एवं परिशिष्ट - 3 पर बतायी गयी प्रक्रिया अनुसार देखी जा सकती है। (ग) जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (घ) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में मनरेगा योजनांतर्गत यादव ट्रेडर्स को 76000/- रूपये का भुगतान पंचायत खेजडागोपाल में किया गया है तथा संस्कार ट्रेडर्स आरोन को कोई भुगतान नहीं किया गया। जीएसटी राशि का भुगतान स्वयं वेण्डर द्वारा किया जाता है।
विधायकों के शिकायती पत्रों की निर्धारित समय पर नहीं करते अधिकारी जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 503 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव आयुक्त पंचायती राज संचालनालय/आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद/मनरेगा लोकपाल विदिशा जिला/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी एवं ग्राम पंचायतों की जांच हेतु कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं? पत्रवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 140/बीपीएल/2021 दिनांक 03.04.2021 प्राप्त हुआ है? यदि हां तो उस पर किस अधिकारी द्वारा जांच की गई? यदि जांच नहीं की गई है? तो जांच न करने के लिए दोषी कौन है? जांच के निष्कर्ष प्रश्नकर्ता को कब अवगत करवाया गया है? यदि नहीं करवाया गया है तो इसके लिए दोषी कौन है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्राम पंचायत उनारसीकलां, भौंरिया, मड़ावता की जाचं किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई है? यदि प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है तो इनके लिए दोषी कौन है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रश्नांश से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जी हाँ। प्राप्त पत्र पर आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश क्र. 5926 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा राज्य स्तर से दल गठित किया जाकर, जांच कार्यवाही प्रचलन में है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नांश (ख) अनुसार आयुक्त मनरेगा द्वारा गठित जांच दल से ग्राम पंचायत उनारसीकलां, ग्राम पंचायत भौंरिया एवं मड़ावता की जांच कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी से कराई गई। ग्राम पंचायत उनारसीकलां के दोषी सरपंच को धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया एवं सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज कर राशि रू. 32,83,600/- वसूली की कार्यवाही गतिशील है। ग्राम पंचायत भौंरिया की जांच उपरांत सचिव को निलंबित किया जाकर सरपंच के विरूद्ध धारा 40 के तहत कार्यवाही प्रचलन में है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। ग्राम पंचायत मड़ावता में जांच उपरांत कोई दोषी नहीं पाया गया। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।
पेसा एक्ट 2021 का प्रारूप एवं विभागों से संशोधन का प्रस्ताव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
133. ( क्र. 510 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2021 का प्रारूप तैयार करने विभिन्न विभागों से सुझाव संशोधन का प्रस्ताव मांगा गया है? (ख) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2021 का प्रारूप आदिवासी विधायकों के साथ साझा कर सुझाव लिया गया है? (ग) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2021 को प्रदेश में लागू करने की कोई समय-सीमा निर्धारित किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) यदि हां, तो कब तक पेसा एक्ट लागू किया जायेगा। विभिन्न विभागों से सुझाव, संशोधन हेतु क्या निर्देश जारी किया गया था?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) पेसा एक्ट वर्ष 1996 से लागू है। विभिन्न विभागों से सुझाव संशोधन हेतु समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें आयोजित की गई।
मनरेगा के कार्यों में लापरवाही किये जाने की प्राप्त शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 518 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र इछावर में मनरेगा अंतर्गत कहां-कहां और कितनी राशि के सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्य करवाये गए? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण देवें? (ख) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा के कार्यों में लापरवाही किये जाने की जिला पंचायत सीहोर को शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां तो कितनी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र इछावर अंतर्गत जिला पंचायत सीहोर में 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
चेक डेम एवं स्टाप डेम निर्माण में व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 519 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत इछावर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्रमश: खेत सड़क निर्माण, सुदूर सम्पर्क सड़क निर्माण, चेक डेम निर्माण एवं स्टाप डेम निर्माण हेतु वर्ष 2019 एवं 2020-21 में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि उक्त कार्यों पर व्यय की गई? ग्राम पंचायतवार बतावें? (ख) मनरेगा योजना के अन्तर्गत जो सुदूर सड़क के कार्य कराये गये हैं, वे शासन की गाइड लाइन के अनुसार राजस्व ग्राम से राजस्व ग्राम को जोड़ने के लिये बनाये गये हैं? जो सड़के बनाई गई है वे वाजिब उल अर्ज में दर्ज होकर, खसरा नक्शा में प्रदर्शित है या नहीं? ये सड़कें पूर्व में किसी योजना से तो नहीं बनाई गई है? अगर हां तो उस योजना का नाम उनकी स्वीकृत तथा व्यय राशि वर्ष सहित बतावें? (ग) उक्त सुदूर सड़क, खेत सड़क निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्या आया है? कार्य की गुणवत्ता हेतु कम्पेक्शन किया गया है या नहीं? अगर हां तो कितनी सड़कों पर किया गया है? (घ) जनपद इछावर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में कितनी सुदूर सड़कों का निर्माण किया गया है एवं बनाई गयी सड़कों का साप्ताहिक मूल्यांकन किया गया है या नहीं? जो सड़कें बनायी गयी है उस पर पानी डालकर रोलिंग की गयी है या नहीं अगर हां तो रोलर मालिक का नाम एवं रोलर गाड़ी का क्रमांक बतावें? इस कार्य में जो दोषी पाया जायेगा, उस पर विभाग क्या कार्यवाही होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं, अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूल भवनों के लिये पर्याप्त भूमि एवं राशि की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
136. ( क्र. 537 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा अ.जा. विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री 10+2 स्कूल हैं जिनके पास स्वयं के भवन नहीं है यह वह स्कूल कब खोले गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें छात्र एवं छात्राओं को स्वयं के बैठने के लिए भवन नहीं हैं, अगर हैं तो कम हैं और जो भवन बने है वह जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में है तो वह कौन-कौन है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक नवीन भवन बनाने हेतु भूमि आवंटन क्यों नहीं की जा रही है? पर्याप्त भूमि, खेल का मैदान सहित जो जिस विद्यालय के लिये अनिवार्य होता है उसके लिए कब तक भूमि आवंटित कर दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार ऐसे भवनों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृति हेतु शासन के पास प्रस्ताव भेजे जावेंगे तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) टीकमगढ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय माध्यमिक शाला कमलनगर माध्यमिक शाला तगैडी में स्वय का भवन नहीं है। उक्त शालायें क्रमश: 2010 एवं 2013 में प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयित हुई थी। हाई स्कूल एवं उमावि स्कूल भवन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार माध्य.शाला कमलनगर में राशि रू. 8.18 लाख की लागत से भवन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शाला में छात्रों को बैठने के लिए स्वयं का भवन नहीं है एवं कोई निर्मित भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में नहीं है। शासकीय माध्यमिक शाला तगैड़ी के लिए वर्ष 2014-15 में 14.94 लाख की राशि भवन हेतु स्वीकृत की गई थी, जिसका छत स्तर तक का कार्य हुआ है। उक्त शाला एक परिसर एक शाला है अतः छात्रों के बैठने की व्यवस्था प्राथमिक शाला के भवन में की गई है। हाई स्कूल एवं उमावि स्कूल भवन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्व भवन विहीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में शास.प्रा.शाला माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल के भवनों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। मात्र हायर सेकेण्डरी स्कूल बम्होरीकला का भवन जीर्णशीर्ण हो गया है, वहां के विद्यार्थियों के लिये विद्यालय कैम्पस में 09 अतिरिक्त कक्षों में बैठने की व्यवस्था है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार वर्णित शालाओं में नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण बजट उपलब्धता निर्भर करता है। नवीन भवन निर्माण स्वीकृति पश्चात भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाती है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) माध्यमिक शाला कमलनगर एवं तगैडी के लिए क्रमश: राशि रू 8.18 लाख एवं रू. 14.94 लाख की स्वीकृति है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण बजट उपलब्धता निर्भर करता है।
निर्माण कार्यों की सम्पूर्ण राशि पंचायतों में भेजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
137. ( क्र. 538 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा अ.जा.विधान सभा में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कितने निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों एवं विभाग द्वारा करवाये गये हैं? कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति कब और कितनी-कितनी लागत की किसके द्वारा की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार ऐसे कौन-कौन से निर्माण कार्य हैं जिनका भुगतान प्रश्न दिनांक तक नहीं हुआ है, क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रश्न दिनांक तक मदवार कितनी राशि भेजी गई है? प्रश्न दिनांक तक इन ग्राम पंचायतों को कितनी राशि की आवश्यकता है? यह भेजी जावेगी तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, संबंधित योजनांतर्गत आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, संबंधित योजनांतर्गत आवंटन की उपलब्धता होने पर राशि प्रदाय की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करने की कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
138. ( क्र. 540 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत जिला पंचायत सिवनी में ऐसे कितने सहायक ग्रेड-01 सहायक ग्रेड-02, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो ग्राफर, स्टेनो टाईपिस्ट हैं जो अन्य विभागों एवं कार्यालयों में संलग्न हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन का पत्र क्रमांक एफ-6-1/2019/एक/09 भोपाल दिनांक 04.06.2019 एवं प्रतिवर्ष जारी स्थानांतरण नीति जिला पंचायतों के स्थानांतरण पर लागू नहीं होती? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तों स्थानांतरण नीति के निर्देश कि समस्त संलग्नीकरण समाप्त किए जाऐं का अभी तक पालन क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन न करने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी पर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 01 स्टेनोग्राफर, कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी में संलग्न हैं। (ख) जी नहीं। जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 144/2018/22/पंचा., दिनांक 26.03.2018 के नियम लागू होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम.राइजिंग स्कूल के नियम
[स्कूल शिक्षा]
139. ( क्र. 667 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सी.एम.राइजिंग स्कूल की व्यवस्था के क्या नियम है एवं सरकार ने क्या प्राप्त किया? (ख) सी.एम.राइजिंग स्कूल की मान्यता, स्थापना एवं निर्माण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या स्कूल नए सिरे से बनाए जाएगे या पुराने स्कूलों को ही राइजिंग स्कूल बनाया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) प्रथम चरण के लिए स्कूलों की सूची जारी की गई है। व्यवस्थाओं, स्थापना, निर्माण आदि की प्रक्रिया निर्धारण/कार्यवाही प्रचलित है। (ग) पुराने विद्यालयों को ही सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।
कर्मचारियों को जिला कोषालय से वेतन भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
140. ( क्र. 730 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विदिशा स्थित एस.ए.टी.आई डिग्री महाविद्यालय एवं एस.ए.टी.आई. पॉलीटेक्निक कॉलेज विदिशा में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर चयनित अधिकारी कर्मचारियों को प्रति माह वेतन नियमित रूप से भुगतान नहीं किये जाने से संस्था में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शासन उक्त संस्था में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के हित में शासकीय महाविद्यालयों के समान जिला कोषालय विदिशा के माध्यम से प्रति माह नियमित वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था को शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। नियमित वेतन भुगतान का दयित्व संस्था का है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
141. ( क्र. 900 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 30 नवम्बर, 21 तक प्रदेश के सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितने नौजवान बेरोजगार हैं? (ख) उपरोक्त जिले में 30 नवंबर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेराेजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने उपरोक्त जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ उसका क्या विवरण है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) 30 नवम्बर, 2021 तक प्रदेश के सीधी एवं सिंगरौली जिले में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर दर्ज आवेदकों की संख्या क्रमश: 42599 एवं 12347 है। (ख) सीधी सिंगरौली जिलों में 30 नवम्बर, 2021 तक एवं वर्ष की अवधि में क्रमश: 1893 एवं 2199 आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोज़गार हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (ग) मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर योजना बनाई गई है। योजना का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सातवें वेतनमान के लाभ से वंचितों हेतु विकल्प की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 998 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारी सातवें वेतनमान का लाभकारी विकल्प लेने से वंचित हो गये हैं? यदि हां तो कारण बतावें। (ख) छतरपुर जिले में सातवें वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत न करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध करावें, जो जानकारी के अभाव में अथवा पोर्टल में लागू नवीन IFMS रूपी व्यवस्था को लागू करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सही जानकारी के अभाव में विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकें? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिये जायेंगे कि पुन: पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करावें ताकि कर्मचारियों को पूर्णरूपेण सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकें? यदि हां तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सातवें वेतनमान के लाभकारी विकल्प समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण लाभ से वंचित रह गये हैं। (ख) जिला छतरपुर अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 02 शिक्षकों द्वारा समयावधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं किये गये। (ग) वित्त विभाग द्वारा पूर्व में चार बार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया गया। पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग नहीं कर सकता अपितु वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा।
संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
143. ( क्र. 1002 ) श्री
सुरेश राजे :
क्या राज्य
मंत्री,
स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
सामान्य
प्रशासन
विभाग के आदेश
क्र. C-5-2/2018/1/3
दिनांक 5 जून 2018 की
कण्डिका 1.4 द्वारा
संविदा पर
नियुक्त
अधिकारी/कर्मचारी
को विभाग में
भर्ती किये जाने
वाले पदों में
20% पद
संविदा पर
नियुक्त
अधिकारियों/
कर्मचारियों
को नियमित
पदों पर
नियुक्ति के
अवसर प्रदान
किये जाने
हेतु
नीति-निर्देश
जारी किये गये
हैं। यदि हां, तो म.प्र.
सर्व समग्र
शिक्षा
अभियान (स्कूल
शिक्षा विभाग)
मिशन में 26 वर्षों से
संविदा पर
कार्यरत
किन-किन
अधिकारियों/कर्मचारियों
को नियमित
पदों पर
नियुक्त
किया गया है? सूची
उपलब्ध
करावें। (ख) क्या
इसी क्रम में
आदेशानुसार
क्रमांक सी-5-2/2018/13, दिनांक 05 जुलाई 2018 द्वारा
उक्त का
कड़ाई से पालन
सुनिश्चित
किये जाने की
अपेक्षा की गई
है? (ग) यदि
हां, तो
उक्त आदेशों
का शत-प्रतिशत
पालन संबंधित
शासन के विभाग
में किया जा
रहा है? यदि
हां, तो
प्रश्न
दिनांक तक का
विवरण
दें। (घ) यदि
नहीं तो उक्त
आदेश का पालन
नहीं कराने
में कौन दोषी
है? दोषी
पर कब क्या
कार्यवाही
होगी?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
म.प्र.
सामान्य
प्रशासन
विभाग के पत्र
क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 5 जून,
2018
में कण्डिका 1.4 में
उल्लेखित है
कि प्रत्येक
विभाग के
भर्ती किये
जाने वाले
पदों में 20 प्रतिशत
पद संविदा पर
नियुक्त
अधिकारियों/कर्मचारियों
के लिए
आरक्षित
रहेंगे,
किन्तु
इस नीति के
अंतर्गत
आरक्षण
सुविधा का एक
बार लाभ लेकर
नियुक्ति
प्राप्त कर
लेने उपरांत
पुनः लाभ की
पात्रता नहीं
होगी। उक्त
जारी नीति
निर्देश में
संविदा
कर्मचारियों
को सीधे
नियमित पद पर
नियुक्ति
दिये जाने का
उल्लेख नहीं
होने से शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ख) सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
दिनांक 25
जुलाई, 2018 को
इस संबंध में
निर्देश जारी
किये गये हैं।
(ग) उत्तरांश ‘क‘ के
प्रकाश में
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) उत्तरांश
‘ग‘ के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
प्रतिनियुक्ति के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 1003 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के नियम-निर्देश के अनुसार क्या प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की होती और अधिकतम 4 वर्ष की? यदि हां तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ग्वालियर जिले में सर्वशिक्षा अभियान / समग्र शिक्षा अभियान में जिला / जनपद शिक्षा केन्द्र के तीन और 4 वर्ष से अधिक वर्षों से कौन-कौन से पदों पर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं? प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए कितने वर्ष हो गये है? नाम सहित जानकारी देवें। (ख) समग्र शिक्षा / सर्व शिक्षा अभियान में शासन के नियम और निर्देश की अवहेलना कर चार वर्षों से अधिक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को अभी तक प्रतिनियुक्ति से वापस क्यों नहीं किया गया? शासन के द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिये निर्धारित वर्षों के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी / अधिकारियों को वेतन भुगतान क्यों किया जा रहा है? इस कृत्य के लिए कौन-कौन कर्मचारी / अधिकारी दोषी है? नाम बतायें। शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिये निर्धारित वर्षों के बाद भी सर्व शिक्षा / समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ अमले की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनको उनके विभाग में कब तक भेजा जायेगा? म.प्र. शासन के प्रतिनियुक्ति के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही कब तक की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 1328 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डीएलएड व्यवसायिक पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है? यदि हां तो एक वर्ष में प्रति छात्र-छात्रा कितना शुल्क भुगतान करना होता है? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? (ग) क्या फीस कमेटी द्वारा बीएड, बी.ई., जीएनएम, बीएससी नर्सिंग आदि की फीस का निर्धारण किया जाता है? यदि हां तो विषयवार प्रति छात्र वर्ष में कितना भुगतान किया जाता है? विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार डीएलएड में अध्ययनरत ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं को फीस कमेटी द्वारा कोई शुल्क निर्धारित की गई है? यदि हां तो कितनी प्रति छात्र-छात्रा अनुसार विवरण दें। यदि नहीं तो क्यों कारण बताने का कष्ट करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' पर है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' पर है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।