मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2021 सत्र
सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
विद्यालयों
का मर्जर
[स्कूल शिक्षा]
1. ( *क्र. 179 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार प्रदेश भर में शासकीय विद्यालयों को मर्ज कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) क्या सरकार यह भी बताएगी कि इन विद्यालयों के मर्जर के दौरान कितने छात्र-छात्रायें प्रभावित हुये और उन्हें किस आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों का विद्युतीकरण
[स्कूल शिक्षा]
2. ( *क्र. 143 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत कितने मिडिल स्कूल एवं हाई स्कूल का उन्नयन के पश्चात नवीन भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में किया गया है? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिडिल स्कूल का हाई स्कूल एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन उपरांत नवीन भवनों में विद्युतीकरण कार्य (विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर स्थापित) किया गया है या नहीं? (ग) क्या वि.खं. सागर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुहली, उदयपुरा, पामाखेड़ी, चितौरा, सदर, गौरनगर एवं वि.खं. राहतगढ़ अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेरिया साहनी एवं भापेल की शालाओं में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र क्र./आर.एम.एस./विद्युत/2021/1089/सागर, दिनांक 06.02.2021 को विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु एस्टीमेट की राशि स्वीकृति हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया था? (घ) यदि हॉ तो उक्त शालाओं में विद्युतीकरण कार्य विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर सहित कब तक पूर्ण किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले में उन्नत हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 07, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण उपरांत उत्तर दिनांक तक हस्तांतरण किया गया है। (ख) प्रश्नाधीन विधान सभा में उन्नयन पश्चात 20 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन स्वीकृत हुये थे। इनमें से 13 भवनों में बाह्य विद्युतीकरण कार्य किया गया हैं। 05 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, निर्माण कार्य पूर्ण होने पर बाह्य विद्युतीकरण का कार्य हो सकेगा। शेष 02 स्कूलों में बाह्य विद्युतीकरण कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) स्कूलों में बाह्य विद्युतीकरण हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी से प्राक्कलन के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
क्षेत्रीय मण्डी एवं उप मण्डियों के विकास कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( *क्र. 487 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10.08.2021 को अग्रेषित मान.मुख्यमंत्री जी एवं मान.मंत्रीजी को संबोधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय मण्डी एवं उपमंडियों के विकास कार्यों संबंधी ध्यान आकृष्ट किया है? (ख) यदि हाँ, तो कृषि उपज मंडी अटनिया, पीथा, जावरा, जिसमें लहसुन व प्याज झोन का विकास किया जाता है, इस हेतु अधोसंरचना के विभिन्न लगभग 10 कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है, तत्संबंधी में क्या कार्यवाही की गई? (ग) विगत वर्षों से संचालित की जा रही पिपलौदा उपमंडी में लगभग तीन कार्यों की अत्यंत आवश्यकता हेतु ध्यान आकृष्ट पत्रों के माध्यम से किया गया है, तत्संबंधी क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्षेत्रीय उपमंडी सुखडा शासन विभाग के आदेश निर्देश पर मान. मंत्री जी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रारंभ की गयी है, जहां कृषि उपज का क्रय-विक्रय बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, उक्त उपमंडी के विकास हेतु अधोसंरचना के लगभग चार कार्यों की अत्यंत आवश्यकता है, तत्संबंध क्या कार्यवाही की गई? उपरोक्तानुसार प्रश्नांश 'क', 'ख', 'ग', 'घ' अंतर्गत आने वाले कार्यों की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी व सुविधाएं कब मिल सकेंगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मंडी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मंडी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) मंडी समिति के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( *क्र. 420 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने तालाब, सुदूर सड़क, गौशाला की स्वीकृति हुई? कौन-कौन से निर्माण कितनी-कितनी लागत से पूर्ण करवाये गये? कितने कार्य अपूर्ण स्थिति में हैं? ग्रामवार कार्यों का विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों की समयावधि क्या थी? अपूर्ण रहने का क्या कारण है? अपूर्ण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री मद में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? वर्षवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं क्या जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजनान्तर्गत नवीन सामुदायिक तालाब निर्माण स्वीकृत नहीं किये गये हैं, केवल सुदूर सड़क निर्माण में 50 एवं गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) निर्माण के 24 स्वीकृत किये गये हैं। प्रगतिरत व पूर्ण कार्यों की ग्रामवार स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार स्वीकृत कार्यों को सामान्यत: एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। योजना में राशि की उपलब्धता समय पर नहीं होने से कार्य अपूर्ण रहे हैं। अपूर्ण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री मद में भुगतान की गई राशि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–02 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये समय-समय पर जिला स्तरीय, जनपद स्तरीय बैठकों में क्रियान्वयन एजेंसिंयों को निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) योजना मांग आधारित एवं ऐच्छिक होने से श्रमिकों की उपलब्धता तथा सामग्री मद में राशि की उपलब्धता पर कार्य की पूर्णता निर्भर करती है। अतएव पूर्णता की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में खाद की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( *क्र. 212 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी की सीजन 2021-22 में प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के. पोटास उर्वरक का प्रदेश स्तर पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अनुमानित कुल मांग में से किस-किस उर्वरक की कितनी मात्रा उपलब्ध हुई है? (ख) नवम्बर 2021 तक रबी सीजन हेतु सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा इन्दौर संभाग में वितरित विभिन्न उर्वरक मात्रा की जिलेवार जानकारी बतावें। (ग) रबी सीजन 2020-21 हेतु इन्दौर संभाग अन्तर्गत जिलेवार उर्वरक की मांग कितनी रही तथा उन्हें मांग का कितने प्रतिशत उर्वरक उपलब्ध हुआ तथा किस-किस जिले में उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर जांच की गई तथा कुल कितने प्रकरण पर कार्यवाही हुई? (घ) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) के अनुसार वर्तमान रबी सीजन में गेंहू का कितना उत्पादन संभावित है तथा पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है। (घ) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा, नई दिल्ली से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी प्राप्त न होने से बताया जाना संभव नहीं है।
सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
6. ( *क्र. 286 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में कितने-कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हैं? (ख) क्या रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) क्या पूर्व में रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? अगर की गई थी तो कितने स्कूल खोले गये? घोषणा अनुसार नहीं खोले गये तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2021 में प्रथम चरण के 275 सी एम राइज स्कूल की सूची में रैगांव विधानसभा क्षेत्र से शासकीय उत्कृष्ट उमावि रैगांव का नाम सम्मिलित है। (ग) जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत रैगांव, शिवराजपुर एव सिंहपुर के शासकीय विद्यालयों का सी एम राइज अन्तर्गत उन्नयन करने की घोषणा की थी। घोषणा अनुसार सी.एम. राइज स्कूल योजना के प्रथम चरण में रैगांव के विद्यालय की स्वीकृति जारी कर दी गई है, शेष दो विद्यालय सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
लॉकडाउन में विद्यार्थियों को राशन पैकेट्स का वितरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 32 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया गया और उस पर कितनी राशि खर्च हुई? वर्षवार बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में दर्ज विद्यार्थियों के आधार पर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के लक्षित विद्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहती है? यदि नहीं, तो वर्ष 2020-21 में अनुपस्थित विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का लाभ कैसे दिया गया है? (ग) वर्ष 2020-21 में सूखे राशन के पैकेटस बांटने संबंधी निर्देशों की प्रतियॉ देवें तथा बतावें कि जब सम्पूर्ण प्रदेश में सख्त लाकडाउन लगा था तब किन शासन निर्देशों के अनुरूप खाद्यान्न (गेंहू/चावल) के पैकेट्स बांटे गये? (घ) रतलाम जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र अनुसार वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू/चावल) बांटा गया? जनपदवार जानकारी देवें। (ड.) रतलाम जिले में कोरोना अवधि में 2020-21 में घर-घर विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू/चावल) के पैकेट्स दिये जाने संबंधी कार्य का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? पद नाम की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) मध्यान्ह भोजन का वितरण शालाओं में औसत उपस्थिति के मान से किया जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शालाएं बंद होने से मध्यान्ह भोजन का लाभ शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों के मान से दिया गया है। (ग) प्रश्नाधीन निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (ड.) रतलाम जिले में वर्ष 2020-21 में कोरोना अवधि के दौरान विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेंहू/चावल) वितरण कार्य का निरीक्षण जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्व्यक, जिला सहायक परियोजना समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, टास्क मैनेजर, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षकों द्वारा किया गया।
स्वच्छता एवं पेयजल के आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( *क्र. 265 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत विभाग द्वारा 15 वीं वित्त योजना में शासन के नियम के अनुसार स्वच्छता एवं पेयजल हेतु आवंटन जारी किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र चन्दला अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का आवंटन का 50% स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया जाता है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का 50% स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का 50% खर्च किस-किस कार्य के लिए किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ड.) क्या शासन के नियम व निर्देशों के तहत कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) उत्तरांश ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आश्रितों को भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 340 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपूर्ण आवास तथा आवास की शेष किश्त उनके परिजन/आश्रित को भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा कितने दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण होना चाहिए? (ख) दिनांक 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के किन-किन हितग्राहियों की मृत्यु उपरांत उनके परिजन/आश्रित को राशि भुगतान के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें तथा उनका कब तक निराकरण होगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता के पत्रों में उल्लेखित किन-किन बिन्दुओं का अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा पत्रों पर की गई कार्यवाही से कब तक अवगत कराया? यदि अवगत नहीं कराया तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में प्रकरण अब लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. का पत्र जिले को दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त हुआ तथा माननीय विधायक जी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र का निराकरण किया गया। (घ) जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार, माननीय प्रश्नकर्ता विधायक जी का कोई पत्र जिला पंचायत रायसेन को प्राप्त नहीं हुआ है।
जनपद पंचायत भितरवार, घाटीगाँव में पदस्थ स्टाफ
[स्कूल शिक्षा]
10. ( *क्र. 96 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के जनपद पंचायत, भितरवार एवं जनपद पंचायत, घाटीगाँव के अन्तर्गत किन-किन ग्रामपंचायतों एवं भितरवार, ऑतरी, मोहना नगर परिषदों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल हैं? उनमें किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराना जर्जर भवन है? क्या इन भवन विहीन एवं पुराने/जर्जरभवन के नवीन निर्माण के लिए शासन से माँग की है? यदि हाँ, तो माँग पत्रों की छायाप्रति दें। उपरोक्त किन-किन विद्यालयों में 24 नवम्बर2021 की स्थिति में किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र/छात्रायें हैं? उनका पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध 24 नवम्बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन शिक्षक या स्टाफ पदस्थ है, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान/विद्यालय में पदस्थापना दिनांक प्रत्येक विद्यालय वाईज अलग-अलग विवरण दें। साथ ही किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा, निश्चित समयसीमा सहित पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या उक्त विद्यालयों में पदस्थ स्टाफ में से किसी स्टाफ/शिक्षकों को अन्यत्र/प्रशिक्षण या गैरशिक्षण कार्य में लगा रखा है? यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों/शिक्षकों का नाम, पद एवं किस दिनांक से कहाँ पर किस आदेश के तहत लगाया गया है? आदेश की प्रति दें। क्या अब उनका अटैचमेन्ट समाप्त कर मूल पदस्थापना स्थल पर तुरन्त वापिस किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '01' अनुसार है। सभी विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं। पृथक से भवन निर्माण की मांग नहीं की गई है। अतः मांग पत्र का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '01' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '02' अनुसार है।ग्वालियर जिले के लिये संचालनालय के आदेश दिनांक 06.10.2021, 11.10.2021 एवं 12.11.2021 द्वारा कुल 88 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश एवं संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर द्वारा 23 माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को रखने का प्रावधान है, पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से कोई भी शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में अन्यत्र संलग्न या आसंजित नहीं हैं। स्टॉफ/शिक्षक प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '03' अनुसार है। अटेचमेंट नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 2 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत, सेंधवा की ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों की अप्रैल, 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें जनपद कार्यालय, सेंधवा में प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करवायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक सरपंच/सचिव के विरूद्ध कुल 26 शिकायत प्राप्त हुई हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 661 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रेषित पत्र क्र 170/एम.एल.ए/2020 दिनांक 26/09/2020 पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या गम्भीर अनियमितता से शासन को होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दोषियों पर कोई कार्यवाही की गई? (ख) यदि नहीं, तो क्यों एवं प्रधान मंत्री आवास योजना में गम्भीर अनियमितता करने वाले दोषियों पर वसूली हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या जनप्रतिनिधि द्वारा शासन के अधिकारियों को लिखे गये पत्रों का समुचित उत्तर देने की जवाबदेही संबंधित अधिकारी की है अथवा नहीं? (घ) यदि है तो प्रश्नकर्ता के उपरोक्त पत्र का उत्तर आज तक क्यों नहीं दिया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जनपद पंचायत बल्देवगढ़ की ग्राम पंचायत ऐरोरा, के ग्राम रोजगार सहायक श्री अभय कुमार उपाध्याय की सेवा समाप्त की गई। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वसूली कर सम्पूर्ण राशि जनपद पंचायत बल्देवगढ़ के खाते में जमा की गई। (ग) जी हाँ। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 4530 दिनांक 17.09.2021 द्वारा माननीय विधायक महोदय को सूचित किया गया है।
सहायक शिक्षक की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 568 ) श्री विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सत्यनारायण सिंह, सहायक शिक्षक संलग्न जिला पंचायत, सतना दिनांक 18.02.2005 से दिनांक 11.04.2005 तक कुल 51 दिवस मेडिकल अवकाश पर रहे हैं? अवकाश के बाद कार्यालय में उपस्थिति पंजी में अपना नाम स्वत: लिखकर उपस्थित हो गये, किस अधिकारी ने उपस्थित कराया? जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में नहीं है क्यों? क्या उक्त समय में मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया और कार्यालय लिपिक की मुद्रा अपने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र लगाकर पूर्ण कर ली? (ख) विगत सात वर्ष 2005 से 2012 तक अवकाश स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण के विरूद्ध न्यायालय जबलपुर में 991/2009 दायर किया गया तब अचानक वही फर्जी मेडिकल अवकाश का आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किय गया। जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने शासकीय उ.मा.वि. कुआं को बिना परीक्षण किये कार्यवाही हेतु लेख कर दिया, क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार प्राचार्य शा.उ.मा. विद्यालय कुआं जिला सतना ने यह लिखकर वापस कर दिया कि मेडिकल अवकाश स्वीकृत करने हेतु मूल प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जाये, जिला पंचायत कार्यालय सतना में मूल प्रमाण पत्र की कापी उपलब्ध न होना बताया गया, क्योंकि संबंधित जन उसी कार्यालय में संलग्न है? इस कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं की जा रही है कि किस अधिकारी ने उन्हें हस्ताक्षर हेतु निर्देशित कर उपस्थित कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रकरण में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है? संबंधित जन द्वारा मान. न्यायालय में प्रस्तुत कार्यालय के सभी आदेश इस कार्यालय से जारी नहीं किये गये हैं, क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा स्वयं का सिकनेश एवं फिटनेश प्रमाण पत्र मय आवेदन पत्र सहित कार्यालय जिला पंचायत सतना में दिनांक 11.04.2005 को जमा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। कार्यालय लिपिक की फर्जी मुद्रा लगाये जाने संबंधी स्थिति नहीं है। (ख) प्रश्नांश में अंकित अवधि के चिकित्सा अवकाश संबंधी प्रकरण कार्यालय जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक/जि.पं./शिक्षा/2015-16/3352 दिनांक 30.07.2015 के जरिये जिला शिक्षा अधिकारी सतना कार्यालय को भेजा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त पत्र के अनुक्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक/433/कोर्टकक्ष/2016 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा प्रकरण श्री सिंह के पदस्थापना वाले संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कुआं को भेजा गया था। पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। श्री सत्यनारायण सिंह के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 991/2009 श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा दायर की गई है जो कि वर्तमान में अंतिम निराकरण हेतु मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। जी हाँ। इस आशय की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के अनुमोदन पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/2201 दिनांक 14.02.2021 द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' अनुसार है। (घ) प्रकरण में दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 991/2009 में जिला शिक्षा अधिकारी सतना प्रभारी अधिकारी हैं जिनके द्वारा जबावदावा दिनांक 03.01.2010 को मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है।
सातवें वेतनमान का विकल्प पुन: IFMS पोर्टल पर देने बावत्
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 289 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारी सातवें वेतनमान का लाभकारी विकल्प लेने से वंचित हो गये हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण बताया जाये। (ख) भोपाल जिले में सातवें वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध करावें, जो जानकारी के अभाव में अथवा पोर्टल में लागू नवीन आई.एफ.एम.एस. रूपी व्यवस्था को लागू करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को सही जानकारी के अभाव में विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके। (ग) क्या विभाग द्वारा पुन: पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूर्णरूपेण लाभ मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सातवें वेतनमान के लाभकारी विकल्प समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण लाभ से वंचित रह गये हैं। (ख) जिला भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् समयमान/क्रमोन्नति प्राप्त हुई है, जिनके आदेश 01 जुलाई के पश्चात् जारी हुए, ऐसे 05 प्राचार्य, 06 व्याख्याता एवं अन्य 09 कुल 20 कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किये गये। (ग) वित्त विभाग द्वारा पूर्व में चार बार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया गया। पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय वित्त विभाग द्वारा नहीं लिया गया है।
ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 216 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत बिछिया विधान सभा हेतु स्वीकृत ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण राशि उपलब्ध होने के बाद भी प्रारंभ नहीं हो पाने के क्या कारण हैं? क्या जिला पंचायत मण्डला के पास इस हेतु उपलब्ध राशि का बैंक द्वारा ब्याज दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो राशि प्राप्त होने से लेकर अब तक बैंक द्वारा कुल कितना ब्याज इस राशि पर दिया गया एवं प्राप्त ब्याज की राशि कहां खर्च की गई? (ख) विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च 2021 में प्रश्नकर्ता द्वारा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6437 के बिंदु क्रमांक (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा जवाब दिया गया था कि भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही चल रही है, क्या उक्त कार्यवाही को लेकर जिला पंचायत द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग से कोई पत्राचार किया गया या एस.डी.एम. बिछिया से कोई पत्राचार किया गया? यदि हाँ, तो पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्या विभाग जानबूझकर इस लोक महत्व के आवश्यक कार्य को रोक कर विकास को बाधित कर रहा है? (ग) क्या कलेक्टर न्यायालय में भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो भूमि आवंटन कब तक कर दिया जाएगा और कब तक इस ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण खेलकूद मैदान विधानसभा क्षेत्र बिछिया हेतु भूमि आवंटन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जी हॉं। इस कार्य हेतु उपलब्ध राशि रूपये 80.00 लाख पर राशि रूपये 1058630/- ब्याज प्राप्त हुआ है, प्राप्त ब्याज राशि खर्च नहीं की गई है। (ख) जिला पंचायत मण्डला द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा एस.डी.एम. बिछिया से भूमि हस्तांतरण संबंधी कोई पत्राचार नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) न्यायालय कलेक्टर मण्डला के राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र प्रकरण क्रमांक-0006/अ-20 (3) 2020-21 जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 07.12.2021 को पारित आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिछिया में खेल मैदान निर्माण हेतु तहसील बिछिया के ग्राम अंजनिया में खसरा नं.1039/1 एवं 1037 रकवा क्रमश: 4.35 हेक्टेयर में से 1.42 हेक्टेयर, 0.89 हेक्टेयर में से 0.50 हेक्टेयर एवं 0.80 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मांग प्रस्ताव का प्रकरण खारिज किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सहायक अध्यापकों का संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 541 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड अन्तर्गत वर्ष 1998 में नियुक्त किये गये कितने शिक्षाकर्मी वर्ग-03/सहायक अध्यापकों का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में प्रश्नतिथि तक नहीं किया गया है? संविलियन ना किये जाने के क्या कारण हैं? कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं? कितने अध्यापकों के नाम लोकायुक्त सूची में नहीं हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सहायक अध्यापकों के नवीन संवंर्ग में संविलियन के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के प.क्र./एन./सी.एफ/अध्या./नं.सं. नियु./सतना/ 05/2021/1107 भोपाल दिनांक 10.08.2021 द्वारा मुख्य कार्य.अधिकारी, जिला पंचायत सतना से अभ्यावेदन मांगा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नतिथि तक अभ्यावेदन लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराया गया? अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आयुक्त के पत्र का अभ्यावेदन 05 माह तक नहीं भेजे जाने वाले किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध राज्य शासन कब तक व क्या दंडनीय कार्यवाही करेगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सहायक अध्यापकों का संविलियन जिनके विरूद्ध लोकायुक्त में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है एवं उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, का संविलियन नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में कब तक किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिले के अमरपाटन एवं सोहावल विकासखंड में वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-3 जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है, में से अमरपाटन विकासखंड के 232 एवं सोहावल विकासखंड के 97 कुल 339 कर्मचारी की म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। उक्त जनपद पंचायतों का तत्समय का नियुक्ति संबंधी प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा द्वारा दर्ज किया जाकर विवेचना उपरांत मान. विशेष न्यायालय सतना में प्रस्तुत किया गया है जिस पर मान. न्यायालय का निर्णय लंबित है, इस कारण नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यापकों का नाम लोकायुक्त के चालान में नहीं है चयन समिति का नाम अंकित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत सतना द्वारा 12 कर्मचारियों की नस्तियां/अभ्यावेदन संचालनालय में दिनांक 18.11.2021 को जमा किये गये हैं, शेष प्रकरणों में अभिलेख परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नही, उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरण में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासन द्वारा निर्धारित फीस से अधिक लिया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
17. ( *क्र. 269 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कौन-कौन से अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय सम्बद्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने की शिकायत मिली है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा कितनी-कितनी फीस किस-किस वर्ष में निर्धारित की गई और कितनी अधिक फीस लेने की शिकायत प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कौन-कौन से अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय की शिकायतें प्राप्त हुई और उनके खिलाफ प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विश्वविद्यालय से संबंद्ध अशासकीय पोलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम रोजगार सहायक की फर्जी नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 65 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत, टीकमगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरानगर के ग्राम रोजगार सहायक, श्री नरेन्द्र यादव की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 421, दिनांक 01.04.2021 द्वारा समिति का गठन किया गया था? (ख) प्रश्नांश ''क'' का उत्तर यदि हाँ, तो क्या गठित समिति के द्वारा जांच उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन में श्री नरेन्द्र यादव, ग्राम रोजगार सहायक एवं श्रीमती मनीषा धतरा ए.पी.ओ. जनपद पंचायत, टीकमगढ़ को दोषी पाया गया था? (ग) प्रश्नांश ''ख'' का उत्तर यदि हाँ, तो, दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? दोषियों पर कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) श्री नरेन्द्र यादव ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई एवं श्रीमती मनीषा धतरा, तत्कालीन प्रबंधक मनरेगा (संविदा) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला कार्यालय में पद स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
19. ( *क्र. 99 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले के उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा पद की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उपसंचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के जिला कार्यालय तथा आवश्यक पदों की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी? (ख) क्या निवाड़ी जिले में आत्मा कार्यालय भवन की स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है? यदि हाँ, तो इस कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जा सकेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार पद स्वीकृति एवं भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति विवरण सहित बतायी जाये।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा निवाडी जिले में परियोजना संचालक आत्मा भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार पद स्वीकृति तथा भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
स्टॉप डेम एवं सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( *क्र. 11 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाये जा रहे स्टॉप डेम की जानकारी प्रदान करें? (ख) चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सी.एम.जी.एस.वाय. अन्तर्गत निर्माण किये जा रहे सड़क निर्माण की जानकारी एवं वर्तमान स्थिति से अवगत करवायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) चांचौडा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्टॉप डेम नहीं बनाए जा रहे हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
गलत एवं भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 298 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 266, दिनांक 11/08/2021 में जिला शहडोल एवं रीवा के जिला परियोजना समन्वयक कब से पदस्थ हैं, जिला शहडोल में पदस्थ परियोजना समन्वयक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण कार्यरत है, का उत्तर दिया गया साथ ही यह बताया गया कि स्थगन नहीं बढ़ाया बल्कि स्थगन निरंतर किया गया है लेकिन परिशिष्ट में न तो स्थगन की प्रति और न स्थगन निरंतर किया गया की प्रति संलग्न की गई क्यों? जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबूझकर नियम विरूद्ध तरीके से कार्य लिया जा रहा है, क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिला परियोजना समन्वयक शहडोल को स्थानांतरण के बाद भी कार्य मुक्त न कर जिम्मेदारों द्वारा व्यक्तिगत हित पूर्ति कर विधान सभा को भ्रामक जानकारी देकर बचाया जाने का कार्य किया जा रहा है? इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही परियोजना समन्वयक शहडोल को कब तक मूल पद पर वापस करने की कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विधान सभा प्रश्न क्रमांक व दिनांक में संलग्न परिशिष्ट ''स'' में जिला परियोजना समन्वयक शहडोल व रीवा के द्वारा यात्रा भत्ता (टी.ए., डी.ए.) के नाम से आहरित की गई राशि का विवरण दिया गया है, जिसमें शहडोल के द्वारा भोपाल व शहडोल आने-जाने पर व्यय बताया गया व रीवा का निरंक जिससे यह प्रतीत होता है कि इनके द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान किसी भी विद्यालय का निरीक्षण व सत्यापन नहीं किया गया? जबकि यह जानकारी भ्रामक एवं गलत है. इनके द्वारा उपयोग किए गए वाहन का क्रमांक, लॉगबुक व कैशबुक की प्रति के साथ यात्रा भत्ता में व्यय राशि के विवरण बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी में कार्यों की स्वीकृति दिनांक एवं कार्यों की भौतिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया, जो कार्य स्वीकृत हैं वो समयावधि में पूर्ण नहीं कराये गये, इसके लिए जिम्मेदारों से न तो वसूली प्रस्तावित की गई और न ही उन पर कार्यवाही की गई. संख्यात्मक जानकारी देकर भ्रमित किया गया. कार्यवार स्वीकृत दिनांक कार्यों की भौतिक स्थिति के साथ विवरण देवें एवं कार्य अपूर्ण होने का कारण भी बतावें। (ड.) प्रश्नांश 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने, भ्रामक जानकारी देने व दोषियों को बचाने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही दोषियों के पद, नाम व की गई कार्यवाही का विवरण देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) श्री मदन कुमार त्रिपाठी शहडोल में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर जुलाई, 2012 से एवं श्री संजय सक्सेना रीवा में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर सितम्बर, 2020 से पदस्थ है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। मान. म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण क्र. डब्ल्यू. पी. 8804/2018 मदन त्रिपाठी विरूद्ध म.प्र. शासन में मान. न्यायालय की ओर से स्थगनादेश दिनांक 18.04.2018 जारी किया गया है जिसमें याचिका में परिशिष्ट क्र. पी/13 पर आबद्ध आदेश दिनांक 12.04.2018 पर अगली सुनवाई तक के लिए स्थगन प्रदत्त किया गया है। स्थगन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/राशिके/स्था./2018/2172 दिनांक 12.04.2018 द्वारा श्री मदन कुमार त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्वयक, शहडोल की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग को वापिस की गई थी। सेवा वापसी आदेश से क्षुब्ध होकर श्री मदन कुमार त्रिपाठी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 8804/2018 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 18.04.2018 को पारित अंतरिम आदेश के अनुक्रम में श्री मदन कुमार त्रिपाठी शहडोल जिले में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला परियोजना समन्वयक जिला रीवा द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक रीवा में पदस्थ रहे विभिन्न परियोजना समन्वयकों द्वारा रीवा से भोपाल आने जाने के लिए श्री के.पी. तिवारी रूपये 16727/- एवं श्री सुधीर कुमार बाण्डा राशि रूपये 56891/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 76518/- का व्यय किया गया। वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक विद्यालयों का निरीक्षण व सत्यापन वाहन क्र. एम.पी.17 टी.ए. 3022 से किया जा रहा है। जिसकी लॉगबुक व केशबुक की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शहडोल द्वारा जिले के विद्यालय भ्रमण का टी.ए./डी.ए. प्राप्त नहीं किया गया। जानकारी भ्रामक नहीं है। जिले के अंदर विद्यालयों के भ्रमण में यात्रा भत्ता की न तो मांग की गयी और न ही भुगतान किया गया। अतः यात्रा भत्ता में व्यय राशि के विवरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शहडोल जिले में निर्माण कार्य जो अपूर्ण हैं, उनकी मॉनिटरिग हेतु जिले द्वारा समय समय पर समीक्षा बैठक की गई हैं एवं लापरवाह एजेन्सियों पर वैधानिक कार्यवाही की गई है। निर्माण एजेन्सियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उक्तानुसार कार्य प्रगति पर है। कार्यों का विवरण, स्वीकृत दिनांक, भौतिक स्थिति आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। (ड.) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा एवं जिला शिक्षा केन्द्र शहडोल द्वारा कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राइज योजना के तहत स्वीकृत विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 50 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-02/2020/20-2, दिनांक 21.11.2021 द्वारा विषयांकित योजना के तहत स्वीकृत 275 विद्यालयों का चयन किन मापदंडों के आधार पर किया गया गया है? (ख) क्या शासन प्रश्नांश (क) में वर्णित विद्यालयों में परिवर्तन कर विकासखण्ड मुख्यालयों में संचालित उत्कृष्ठ विद्यालयों को प्रथम प्राथमिकता पर विषयांकित योजना में शामिल करने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में सी.एम. राइज योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटो के केन्द्र में स्थित होना, विद्यालय का एकीकृत होना, विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या एवं नामांकन के आधार पर किया गया है। चयन मापदण्ड संबंधी पत्र दिनांक 28.09.2020 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश, चयन सम्बन्धी मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार नियत होने से।
पीईबी की निरस्त परीक्षाओं को पुन: कराये जाने बाबत्
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
23. ( *क्र. 414 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 एवं 2022 तक कुल कितनी परीक्षायें विभाग द्वारा आयोजित की गई हैं अथवा की जा रही हैं अथवा की जायेंगी? पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कितनी-कितनी परीक्षायें कब-कब निरस्त की गई? निरस्ती के कारण क्या हैं? परीक्षा निरस्ती के कारण विभाग को कितनी राशि की आर्थिक क्षति किस-किस परीक्षा में कितनी-कितनी हुई? निरस्त परीक्षाओं के लिये कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है? (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निरस्त हुई परीक्षा एवं लंबित परीक्षायें कब तक संपादित कराई जायेगी? निश्चित समयावधि बतायें। (घ) क्या उपरोक्त परिस्थितियों के लिये वहां कार्यरत अकुशल, गैर तकनीकी, पदों के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो कब तक इसका निराकरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
अनुकंपा नियुक्ति एवं वेतनमान विसंगति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 152 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कार्यरत पंचायत सचिवों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन के द्वारा कब-कब? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते हुये कितने पात्र आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन कब तक उक्त आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करेगा? (घ) पंचायत सचिवों की वेतनमान विसंगतियों को कब तक दूर किया जावेगा तथा सचिवों को सातवां वेतनमान का निर्धारण कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर के पालन अनुसार पद रिक्त नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 19 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के विधान सभा क्षेत्र हटा की जनपद पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कितनी सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई? सड़कवार, राशिवार, ग्रामवार, लम्बाई सहित कार्य एजेंसीवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे। साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर सड़क स्वीकृति के शासन के क्या निर्देश हैं, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे। (ख) उक्त वर्षों में स्वीकृत मार्गों की भौतिक स्थिति क्या है? क्या मनरेगा अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव जिले से प्रदेश स्तर पर भेजे जाते हैं? यदि हाँ, तो नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावे कि किस नियम के तहत प्रस्ताव भेजे जाते हैं? यदि जिला स्तर से स्वीकृति के निर्देश हैं तो जिला स्तर से ही मनरेगा अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति क्यों प्रदाय नहीं की जाती। वर्तमान में 18 सड़कों के प्रस्ताव जिला दमोह से आयुक्त मनरेगा अंतर्गत प्रेषित किये गये हैं, स्वीकृति कब तक करायी जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले के विधान सभा क्षेत्र हटा की जनपद पंचायतों हटा व पटेरा अन्तर्गत मनरेगा योजना से वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कुल 52 सुदूर सडकें स्वीकृत की गई सड़कवार, राशिवार, ग्रामवार, लम्बाई सहित कार्य एजेन्सीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे-टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं हैं) हेतु ''सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क'' उपयोजना के निर्देश पत्र क्र. 9581, दिनांक 17.12.2013 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) मनरेगा अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव जिले से प्रदेश स्तर पर नहीं भेजे जाते हैं। सामग्री मूलक सड़कों के कार्य अधिक संख्या में लिये जाने से सामग्री अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण ग्रेवल सड़कों की संख्या 100 से ऊपर होने पर नवीन ग्रेवल सड़क एवं पुलिया लेने में विशेष सर्तकता रखे जाने के निर्देश जिलों को परिषद के पत्र क्र. 1799, दिनांक 23.07.2021 द्वारा दिये गये हैं। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। साथ ही पत्र क्र. 5518, दिनांक 25.10.2021 के द्वारा विगत वर्षों के अपूर्ण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार नये कार्य प्रारंभ करने के निर्देश भी जिलों को दिये गये हैं। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जिले द्वारा आयुक्त मनरेगा को प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिन पर निर्देशों के अनुरूप जिले द्वारा ही कार्यवाही की जाना है।
भाग-2
नियम 46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
मंडी
सचिव के
विरूद्ध
कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 1 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 107, दिनांक 21.09.2020 के संदर्भ में बतावें कि अपर संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ने सचिव मंडी कटनी को पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/47/कटनी 1361, दिनांक 18.02.2019 लिखा था, जिसकी पुष्टि तत्कालीन प्रबंध संचालक एवं वर्तमान प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र क्रमांक 588/पी.एस.फूड/2020 दिनांक 14.09.2020 को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को लिखकर दिनांक 18.2.2019 के पत्र की पुष्टि की है। (ख) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो अधिनियम के विरूद्ध लिखे गये पत्र को कब तक वापस लिया जावेगा तथा अधिनियम प्रावधानों के विरूद्ध पत्र लिखकर मध्यप्रदेश शासन को प्राप्त होने वाले लगभग 25 करोड़ रूपया नि:शुल्क की आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए तत्कालीन प्रबंध संचालक के विरूद्ध शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? (ग) तत्कालीन प्रबंध संचालक ने यदि नियम विरूद्ध कोई पत्र जारी किया था तो वर्तमान प्रबंध संचालक ने तत्कालीन संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलपुर ने प्रबंध संचालक को पत्र क्रमांक/जे.बी.-4/बैठक प्रस्ताव/2021/1982 दिनांक 02.09.2021 लिखकर प्रश्नांश (ख) के उल्लेखित पत्र पुनर्विचार करना प्रस्तावित किया था? यदि हाँ, तो एक वर्ष गुजरने के बाद भी क्यों विचार नहीं किया गया? कब तक विचार किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बताएं। (घ) प्रश्न दिनांक तक दाल मिलों पर बकाया निराश्रित शुल्क वसूली की क्या कार्यवाही की गई? दाल मिलों के क्रय विक्रय रोक कर किश्तों में राशि वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कब तक करेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनांक 07.12.2021 से प्रश्नागत विषय में पूर्व के सभी निर्देश/पत्रों को अधिक्रमित करते हुए समस्त मंडी सचिवों को म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32 में नवीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसके नवीकरण करने में निर्धारित प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। मंडी समिति कटनी में निराश्रित शुल्क वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से आर्थिक क्षति होने की स्थिति नहीं है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार विषयान्तर्गत मामले का निराकरण किया जा चुका है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा दाल मिलों से रूपये 1,59,96,075/- निराश्रित शुल्क वसूल किया गया है तथा अद्यतन स्थिति मे बकाया पाया गया निराश्रित शुल्क जमा कराने के लिये संबंधित फर्मों को सूचना-पत्र जारी कर वसूली हेतु प्रयासरत हैं। साथ ही शेष वर्षों के अभिलेखों का परीक्षण कर बकाया निराश्रित शुल्क के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त परिस्थिति में निराश्रित शुल्क वसूली हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 5 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने आवास स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत आवासों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची प्रदाय करें? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी या ब्लॉक समन्वयक या शाखा प्रभारी पर कोई कार्यवाही की गई हो तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 8 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को सातवां वेतनमान तथा सम्भागीय कार्यालयों में पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को छटवाँ वेतनमान दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है? सम्भागीय कार्यालयों में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को सातवाँ वेतनमान एवं महँगाई भत्ता की किस्त एवं 5 जून, 2018 के परिपत्र क्रमांक सी-5/2/2018/1/3 की कंडिका क्रमांक 1.14.3, 1.14.2, 1.14.4 को सम्भागीय कार्यालय में पदस्थ संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? कारण बताएं तथा कब तक दिया जावेगा? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 771 दिनांक 14.10.2020 पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? समय-सीमा में प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न करने के लिए कौन दोषी है एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय में नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5/2/2018/1/3,5 जून 2018 के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है एवं मण्डल मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अन्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर जो की नियमित पद के विरूद्ध कार्यरत नहीं हैं। उन्हें छटवें वेतनमान के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 771 दिनांक 14.10.2020 के संबंध में माननीय विजय राघवेन्द्र सिंह, विधायक महोदय को मण्डल के पत्र क्रमांक 4301, दिनांक 08.12.2020 द्वारा स्थिति से अवगत कराया गया है।
स्कूलों का स्तर उन्नयन एवं शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 12 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूलों के स्तर उन्नयन की क्या योजना एवं मापदण्ड हैं एवं विधान सभा क्षेत्र चांचौड़ा के स्कूलों के उन्नयन के प्रस्तावों की क्या स्थिति है? (ख) आदिवासी बाहुल्य स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में प्राथमिक से माध्यमिक शाला में उन्नयन की परिभाषा निम्नानुसार है - यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर 3 कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन की सुविधा उपबंध करेगी। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कमी को दूर करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, पलायन छात्रावास एवं छात्रवार समीक्षा एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साईकिल, मध्यान्ह भोजन, पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि प्रोत्साहनकारी योजनाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है, रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है।
खेल प्रतियोगिता के आयोजन व फुटबाल प्रतियोगिता हेतु सहयोग राशि का प्रदाय
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( क्र. 33 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने व उनका उत्साहवर्धन करने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा विधायक कप का आयोजन किया जाता था? यदि हाँ, तो वर्तमान में विधायक कप का आयोजन विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है? क्या कारण है? क्या पूर्व की तरह विधायक कप के अन्तर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभाग द्वारा पुनः प्रारंभ कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से प्रारंभ कराया जायेगा? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर-जनवरी) में नगर चांदामेटा पंकज स्टेडियम में न्यू ब्लेक डायमण्ड ऑल इंडिया फुटबाल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सहयोग राशि प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री महोदया जी को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/946 दिनांक 06.11.2021 तथा विभाग संचालक महोदय को अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/945 दिनांक 06.11.2021 पत्र प्रेषित किये गये हैं? इन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? प्रतियोगिता के आयोजन हेतु कब तक सहयोग राशि प्रदान कर दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। कोविड-19 से शासन के वित्तीय संसाधन सीमित हुए हैं, इस कारण विधायक कप का आयोजन नहीं कराया जा रहा है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही आयोजन किया जाना संभव हो सकेगा। आयोजन की निश्चित तिथि बताई जाना सम्भव नहीं है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों के संदर्भ में खेल संचालनालयीन पत्र क्र. 6500-01, दिनांक 17.11.2021 द्वारा अध्यक्ष, न्यू ब्लैक डायमण्ड ऑल इण्डिया फुटबॉल टूर्नामेन्ट आयोजन समिति को निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज/जानकारी के साथ आवेदन करने हेतु लेख किया गया है। ‘अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम 2019’ में प्रतियोगिता आयोजन उपरान्त राशि प्रदान करने का प्रावधान है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 34 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है वर्तमान में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में सहा. शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं को बारह वर्ष, चौबीस वर्ष, तीस वर्ष की सीनियरटी होने के बाद भी उन्हे पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, क्यों? दिसम्बर 2021 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 से शिक्षकों की मांग कर रहे शिक्षक संगठनों को वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पदनाम देने की घोषणा की गई थी उसे अब तक क्यों लागू नहीं किया गया है? (ग) क्या प्रदेश में हजारों शिक्षक जिन पदों पर प्रारंभ में ज्वाइन हुए है, अन्त तक उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे है, उन्हें पदोन्नति का कोई लाभ नहीं मिल सका है? क्या शासन उक्त समस्या का समाधान करेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी. राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) उच्च पदों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2016 के पूर्व तक पदोन्नति की कार्यवाही होती रही है। अत: पदोन्नति न प्राप्त होने की स्थिति निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त उत्तरांश (क) अनुसार पदोन्नति वांछित है। उत्तरांश (क) के अनुसार।
ग्वालियर चम्बल सम्भाग के खाद आवंटन की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( क्र. 37 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले के किसानों को रबी फसल वर्ष 2021 हेतु आवश्यकता अनुसार 24 नबम्वर 2021 तक डी.ए.पी., यूरिया रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? (ख) ग्वालियर जिले में कितना यूरिया, डी.ए.पी. रासायनिक निजी खाद विक्रेताओं एवं सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या यह भी सही है कि जितनी आवश्यकता किसानों को थी उतनी मात्रा में डी.ए.पी. यूरिया उपलब्ध नहीं हो सका है जिससे किसानों द्वारा प्रदर्शन सड़कों पर जाम, अधिकारियों को ज्ञापन दिये गये हैं? रबी फसल की बोनी का समय समाप्त होने पर है लेकिन खाद की समस्या जस की तस बनी हुई है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है? शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी फसल वर्ष 2021 हेतु 24 नवम्बर 2021 तक किसानों की आवश्यकता अनुसार डी.ए.पी. एवं यूरिया रासायनिक खाद उपलब्ध कराये गये हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्वालियर जिले में रबी वर्ष 2021-22 में दिनांक 24.11.2021 तक डी.ए.पी. 18512 मेट्रिक टन तथा यूरिया 14459 मेट्रिक टन किसानों को उपलब्ध कराया गया है। आपूर्ति निरंतर जारी है। जिले में किसानों द्वारा प्रदर्शन एवं सड़कों पर जाम जैसी स्थिति कोई निर्मित नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( क्र. 45 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत छतरपुर जिले के कितने किसानों को कर्ज माफी हेतु चुना गया? कितनी राशि माफ की जानी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या सभी किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कितने किसान एवं कितनी राशि शेष है? (ग) क्या शासन उक्त योजना को बंद कर रही है? यदि हाँ, तो छतरपुर जिले के जिन किसानों का ऋण माफ हुआ एवं जिनका ऋण माफ नहीं हुआ उन पर क्या नीति अपनाएगी? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो शेष किसानों का ऋण कब तक माफ किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत वर्ग अनुसार पदस्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 46 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडी अधिनियम के अनुसार प्रदेश में संभागीय अधिकारियों एवं कृषि उपज मंडी समितियों में सचिवों की पदस्थापना की गई है? (ख) यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि हाँ, तो संभागीय स्तर पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी वर्ग सहित देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत 07 आंचलिक कार्यालयों एवं 13 तकनीकी संभाग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जबलपुर जिले के खेल स्टेडियमों का रख-रखाव
[खेल एवं युवा कल्याण]
10. ( क्र. 47 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि लाखों की लागत से बनाये गये स्टेडियम रख-रखाव न होने के कारण जर्जर हो रहे हैं एवं ग्राउण्डमेन/चौकीदार नहीं रखे गये हैं? (ख) क्या स्टेडियमों की देखरेख एवं रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा व्यवस्थायें की जावेगी? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। स्टेडियम में रखे गये ग्राउण्डमेन/चौकीदार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नोत्तर (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 52 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत राज संचालनालय के आदेश पत्र क्रमांक/प.रा./एफ-2-36/2018/1873 भोपाल दिनांक 09.02.2018 एवं आदेश पत्र क्रमांक/प.रा./आर-2-66/2018/13486 भोपाल दिनांक 12.09.2018 के आधार पर परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग मद) एवं योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति क्षेत्र की ग्राम पंचायत रावनवाड़ा, खसवाड़ा, दमुआ, जाटाछापर, अंबाड़ा व मनियाखापा में प्रदान की गई थी, उक्त ग्राम पंचायतों में से किन-किन ग्राम पंचायत को प्रथम किश्त और द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ग्राम पंचायतों को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने का क्या कारण है? द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान पंचायतों को कब तक कर दिया जायेगा? (ग) सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में मेरे श्रीमान संचालक महोदय पंचायतीराज संचालनालय भोपाल को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127 /2020/267 दिनांक 15.07.2020 तथा अनुस्मरण 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/661 दिनांक 25.08.2021 एवं अनुस्मरण 02 पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/ (2021/1017) दिनांक 22.11.2021 पत्र प्रेषित किये गये है? उन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत जाटाछापर, दमुआ एवं रावनवाड़ा (जरगल) को प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है, ग्राम पंचायत अंबाडा, मनियाखापा एवं खसवाड़ा को द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। (ख) सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत खंसवाड़ा की द्वितीय किश्त का मांग पत्र अप्राप्त है, संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521 दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार संचालनालय स्तर पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में बजट अभाव के कारण जिला/जनपद/ग्राम पंचायत द्वारा 15वां वित्त आयोग मद की राशि से सामुदायिक भवन अंबाड़ा एवं मनियाखापा को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जाना है, तदनुक्रम में जनपद पंचायत परासिया की पूरक कार्ययोजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हाँ। प्रश्नाधीन पत्रों में उल्लेखित सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत खसवाड़ा का मांग पत्र अप्राप्त है, सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत दमुआ की द्वितीय किश्त राशि दिनांक 23.06.2021 को जिला पंचायत छिंदवाड़ा को जारी की गई है, सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत अंबाड़ा एवं मनियाखापा को पूर्ण कराने हेतु उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही जनपद पंचायत परासिया द्वारा की जाना है, संचालनालय स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जाना है।
हाई स्कूल भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 54 ) श्री विष्णु खत्री : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय हाई स्कूल है जहां कक्षाएं तो संचालित हैं किन्तु उनके स्वयं के भवन नहीं है? ऐसी शालाओं के नाम व पते बतायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन शासकीय हाई स्कूलों जिसमें हाई स्कूल मजीदगढ़, बाक्सी, कढैयाचवंर, नलखेड़ा, हिरनखेडी के लिये विभाग की ओर से भवनों के निर्माण हेतु कोई विभागीय कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भवन निर्माण की योजना बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
बैरसिया में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
13. ( क्र. 55 ) श्री विष्णु खत्री : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना के लिये शासन के क्या मापदण्ड हैं? (ख) बैरसिया विधानसभा 149 अंतर्गत एक भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने के कारण ग्रामीण छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु 50 किलोमीटर चलकर भोपाल आना-जाना पड़ता है, जिससे गरीब वर्ग के छात्रों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या शासन बैरसिया में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने का इरादा रखता है? (ग) यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें एवं भविष्य में इस तकनीकी शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिये शासन की क्या कार्य योजना है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) विभागीय नीति 2012 संशोधित 26 सितम्बर 2014 के अनुसार प्रत्येक जिले में 01 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की योजना है। भोपाल जिले में शासकीय क्षेत्र में 03 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पूर्व से संचालित है। इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश प्रतिशत विगत चार वर्षों से निरंतर गिर रहा है। अत: नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने की योजना नहीं है।
अनुदान देयकों का नियम विरूद्ध एवं अनुचित तरीके से भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
14. ( क्र. 66 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह सितम्बर 2021 में तत्कालीन प्रभारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास टीकमगढ़ द्वारा प्रभार ग्रहण करते ही दिनांक 23.09.2021 से अनुदान देयकों का भुगतान उचित माध्यम से न करते हुये सीधे तौर पर किया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या दिनांक 23.09.2021 को समायोजन/भुगतान किये गये अनुदान देयक सहायक संचालक कृषि/सत्यापन प्रभारी अधिकारी की सहमति के बिना ही स्वयं की स्वार्थ पूर्ति हेतु तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक द्वारा अनुचित तरीके से सीधे तौर पर देयक पारित किये गये है? दिनांक 23.09.2021 से 30.09.2021 तक भुगतान/समायोजित सभी प्रकार के देयकों की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या अवधि (दिनांक 13.09.2021 से 13.11.2021 तक) की विस्तृत जांच, एक समिति गठित कर कब तक कराई जावेगी तथा दोषी पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। दिनांक 23.09.2021 से 30.09.2021 तक के भुगतान/समायोजन के देयक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंच/सरपंच के मानदेय का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 70 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिये जनपद पंचायतों को योजना क्रमांक 6299 में ग्राम पंचायतों के पंच / सरपंच के मानदेय हेतु किस-किस दिनांक को वित्त विभाग से कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? (ख) सैलाना विधान सभा क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 का तथा किस-किस पंचायत में अप्रैल 21 से सितम्बर 21 के पंच/सरपंच के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है? कारण सहित सूची देवें। (ग) सैलाना विधान सभा क्षेत्र की किस-किस पंचायत में वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिये मांग संख्या 62 के योजना क्रमांक 6299 (0103) के तहत प्राप्त राशि को दूसरे मद में खर्च कर दिया गया? अन्य मद में खर्च करने का कारण पंचायत अनुसार बतावें तथा जानकारी दें कि यह किस नियम के तहत किया गया? (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत सैलाना तथा जनपद पंचायत बाजना में पंच/सरपंच को अप्रैल 2020 से सितम्बर 2021 तक 18 माह का वेतन भुगतान हेतु कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई तथा भुगतान किस-किस दिनांक को किस-किस माह का किया गया? राशि प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान नहीं किया गया तो कारण बतावें। उक्त राशि का उपयोग किस मद में किस नियम से किया गया है? राशि का उपयोग नियम विरूद्ध किया गया तो दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) योजना क्रमांक-6299 से पंच/सरपंच के मानदेय के प्रयोजन हेतु वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त नहीं होता है। वित्त विभाग से योजना क्रमांक-6299 के अंतर्गत विभाग को प्राप्त आवंटन से विभाग द्वारा पंच/सरपंच के मानदेय के भुगतान हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विभाग द्वारा जनपद पंचायतों को योजना क्रमांक-6299 से ग्राम पंचायत के पंच/सरपंच के मानदेय हेतु जारी आवंटन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। नियम विरूद्ध राशि का उपयोग करने वाले दोषी अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण हेतु जारी राशि
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 80 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा अलीराजपुर जिले की माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए राशि दी गई थी? यदि हाँ, तो कितनी राशि दी गई थी? (ख) क्या उपरोक्त जिले माध्यमिक शालाओं में छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए दी गई राशि का उपयोग प्रशिक्षण के लिए न करके सामान खरीदने के लिए किया गया? (ग) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अलीराजपुर जिले की 257 माध्यमिक शालाओं को रू. 9000/- प्रति शाला के मान से कुल राशि रू. 2313000/- (तेईस लाख तेरह हजार रूपये मात्र) दी गई थी। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राशि दी गई थी। (ख) जी नहीं। (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 81 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में कुल कितने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं? (ख) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? (ग) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? (घ) जिन स्कूलों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अलीराजपुर जिले में कुल 1936 प्राथमिक और 372 माध्यमिक स्कूल है। (ख) उपरोक्त में से 226 शालाओं में बिजली कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है। (ग) उपरोक्त में से ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनमें पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। (घ) विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन विहीन शालाओं में विद्युतीकरण कार्य म.प्र.विद्युत मण्डल के माध्यम से कराया जा रहा है।
अध्यापक /शिक्षक संवर्ग की समस्याओं का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 91 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कार्यरत अध्यापक संवर्ग मे से वर्ष 2018 में नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर कुल कितने कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था? क्या सभी को लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो उसमें से कितने कर्मचारियों को लाभ दिया गया एवं कितने कर्मचारियों को दिया जाना शेष हैं विलम्ब का क्या कारण है एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है शेष कर्मचारियों को कब तक क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा? (ख) इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन दिये जाने हेतु क्या नियम है? क्या अध्यापक/शिक्षक संवर्ग संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार के समक्ष समय -समय पर ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कर मांग की गई? उक्त संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उक्त बिन्दु/मांग पर प्रदेश सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें तथा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने संबंधी आदेश निर्देश जारी करने बाबत कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी दिये जाने के संबंध में नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। शासन आदेश दिनांक 25.05.2011 एवं दिनांक 27.07.2019 के अनुक्रम में ज्ञापन पत्रों के संदर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरकारी स्कूलों में घट रही छात्र संख्या
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 92 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी तथा वर्ष 2020-21 में संख्या कितनी है? वर्ष 2010-11 से वर्ष 2020-21 तक वर्षवार जानकारी बतायें। इन 10 वर्षों में छात्रों के ड्रेस, किताबें एवं मध्यान्ह भोजन आदि पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बतायें। (ख) ग्वालियर जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2010-2011 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कमी हुई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ग) यदि हाँ, तो इन दस वर्षों में लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी शासकीय स्कूलों में पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है? उक्त आई कमी को दूर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। ग्वालियर जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 88724 बच्चों की कमी है। (ग) शासकीय स्कूलों में नामांकन में कमी का कारण आर.टी.ई. अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश, चाईल्ड पापुलेशन में गिरावट तथा एस.एस.एस.एम.आईडी के माध्यम से डेटा का शुद्धिकरण बच्चों की नामांकन में कमी के मुख्य कारण है। कमी को दूर करने हेतु समस्त छात्रों की चाईल्ड वाईस ट्रेकिंग की जा रही है। नवप्रवेश प्रबंधन, कक्षान्तरण एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए पृथक-पृथक माड्यूल तैयार कर छात्रवार समीक्षा की जा रही है, जिसमें 06 से 14 आयु वर्ग के समस्त छात्रों का शाला में नामांकन सुनिश्चित हो सके।
मनरेगा के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 95 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के जनपद पंचायत भितरवार एवं जनपद पंचायत घाटीगाँव के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना में कितने सामुदायिक मूलक निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम,निर्माण कार्य का स्थान,ग्राम,ग्राम पंचायत का नाम, प्रश्न दिनांक तक व्यय राशि तथा किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया हैं? उक्त निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक स्थिति क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है? क्या निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? यदि नहीं, तो 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं? इन शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जाँचकर्ता कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद तथा जाँच में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। (ग) जनपद पंचायत भितरवार एवं जनपद पंचायत घाटीगाँव में 1 नवम्बर 2021 की स्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मनरेगा योजना में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम पद तथा वर्तमान पद पर किस दिनांक से पदस्थ हैं उनका कार्यक्षेत्र सहित जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - स अनुसार है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 100 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्या निर्देश हैं, उसकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में निवाड़ी जिले में अध्यापक संवर्ग के किन-किन के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) क्या निवाड़ी जिले के स्थापना व वित्तीय कार्य प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ स्थित जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से किये जा रहे हैं जिस कारण द्वेष भावना से निवाड़ी जिले के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होने से निवाड़ी जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था-4/656 दिनांक 07.06.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को निर्देशित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 5.1 में निम्नतर पद संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षक संशोधन किये जाने संबंधी कार्यवाही है। निश्चित समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य लिपिकीय कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं होने से अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों से कार्यालयीन कार्य कराया जा रहा है। निवाड़ी जिले के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्रशासनिक दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कटनी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 104 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या-क्या कार्य किस प्रक्रिया से प्रस्तावित/स्वीकृत किए जाते हैं? कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य किस आवश्यकता के चलते किस-किसके आवेदन/प्रस्ताव पर किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब स्वीकृत किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) कार्यों की प्रशासकीय,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कब-कब प्रदाय की गयी? कार्यों को किन-किन स्थानों पर किस निर्माण एजेंसी/संस्था द्वारा किन-किन तकनीकी अधिकारी के पर्यवेक्षण में कब-कब कराया गया? किए गए कार्यों में कितनी-कितनी राशि किस-किस हेतु व्यय की गयी? कार्यों के स्थल/भौतिक निरीक्षण और कार्यपूर्णता एवं भुगतान के दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या हैं और क्या योजना अनुसार कार्यों की उपयोगिता पूर्ण हो रही हैं? यदि हाँ,तो कैसे? कार्यवार विवरण दीजिये, यदि नहीं, तो कारण बताये। इस पर क्या कार्यवाही की जायेंगी? क्या इन कार्यों के निर्माण एवं उपयोगिता की सक्षम जांच दल से जांच करवायी जायेंगी? यदि हाँ,तो किस प्रकार और कब तक? नहीं,तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी गाईड-लाईन अनुसार अलग-अलग घटकवार, विभागवार कार्य किये जाते हैं। योजना की गाईड-लाईन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत कटनी जिले में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप संभाग कटनी द्वारा बलराम तालाब निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। विगत 03 वर्षों (2018-19, 2019-20 एवं 2020-21) में बलराम तालाब निर्माण के कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में नये निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 के निर्माणाधीन तालाबों का वर्ष 2018-19 में कार्य पूर्ण किये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट द्वारा किया गया है। कार्य पूर्णता एवं भुगतान के दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। व्यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कराये गये बलराम तालाब निर्माण कार्य वर्तमान में भौतिक रूप से सही स्थिति में स्थल पर मौजूद हैं तथा अपनी उपयोगिता पूर्ण कर रहे हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में बलराम तालाब का कोई कार्य नहीं कराया गया है। वर्ष 2017-18 के अपूर्ण कार्यों का वर्ष 2018-19 में कार्य पूर्ण किये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट द्वारा किया गया है।
छात्रों की ड्रेस खरीदी में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 107 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30 सितम्बर, 21 तक एक वर्ष की अवधि में प्रदेश के सरकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रदाय करने के लिए कुल कितनी राशि की कितनी ड्रेस खरीदी गई? (ख) क्या छात्रों के लिए ली गई ड्रेस स्व सहायता समूहों से क्रय न करके व्यापारियों से सीधे क्रय की गई? (ग) क्या ड्रेस खरीदी में म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन किया गया है? (घ) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने क्रय की गई ड्रेस की गुणवत्ता घटिया होने की जानकारी स्कूल शिक्षा को दी गई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 30 सितम्बर 2021 तक प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं मे गणवेश प्रदाय हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं महिला बाल एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्व सहायता समूह को राशि रूपये 266622496933/- कुल 11640954 गणवेश प्रदाय हेतु जारी की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) मंत्रि परिषद के निर्णय अनुसार स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश क्रय करने मे म.प्र भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 6 (ब) के तहत व्यवस्था से छूट प्रदान की गई है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जी.आर.एस. एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 112 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के सभी जनपदों में कितने जी.आर.एस., मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन में संविदा सहायक लेखाधिकारी, संविदा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, संविदा उपयंत्री (मनरेगा), लेखापाल के पद पर कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? सम्पूर्ण जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संविदा कर्मियों को नियमित करने की शासन की क्या योजना है? इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावेगा? समय-सीमा बताकर जानकारी बिन्दुवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के समस्त संविदा कर्मियों को मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति व सहायता राशि का क्या प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियमावली उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिए शासन कब तक नियमावली तैयार करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बैतूल जिले की जनपदों में 498 ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा, 10 संविदा सहायक लेखाधिकारी, 10 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी संविदा, 37 उपयंत्री मनरेगा एवं 02 लेखापाल के पद पर पदस्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'' एवं ''ई'' पर हैं। (ख) संविदा कर्मियों को नियमित करने की कोई योजना नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संविदाकर्मियों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति एवं सहायता राशि का कोई प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रय पौधों का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
25. ( क्र. 113 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य, प्रसंस्करण विभाग जिला बैतूल को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज, फल-फूल के पौधे कब-कब, कहाँ-कहाँ से, किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि क्रय किये गये? किन-किन कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्थाएं, एजेंसियों ने कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये हैं? इन्हें कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, फल-फूल पौधें का सत्यापन कब-कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को प्रश्नांश (क) अवधि में किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया गया? इसकी जांच सत्यापन कब-कब किसने किया है? विकासखण्डवार जानकारी देंवे। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक योजनाओं की मदवार आवंटित व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार एवं योजनाओं की मदवार लक्ष्य पूर्ति वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) योजनांतर्गत पंजीकृत हितग्राही किसानों को प्रश्नांश (क) अवधि में योजना प्रावधान अनुसार अनुदान के रूप में घरेलु बागवानी योजनांतर्गत चयनित बी.पी.एल. हितग्राहियों को रूपये 75/- का बीज मिनीकीट मात्रा 200 ग्राम जिसमें लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू, बरबटी, पालक, भिण्डी बीज का नि:शुल्क वितरण वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 एवं 3 में उल्लेखित है। नि:शुल्क बीज वितरण में अनियमितता संबंधी कोई भी प्रकरण प्रकाश में न आने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत, लंबित एवं शेष कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 115 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत भवन, सुदूर सड़क, तालाब निर्माण की स्वीकृत राशि और मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय राशि और भुगतान हेतु लंबित राशि की जानकारी दें? (ख) बजट के अभाव लंबित कार्यों को कब तक पूरा किया जायेगा? (ग) जनपद पंचायतवार शेष बची सुदूर सड़कों एवं तालाबों के प्राक्कलन बनाकर कब तक स्वीकृत करायेंगे? (घ) जुन्नारदेव एवं तामिया ब्लॉक में वर्ष 2021-22 में शेष हितग्राहियों को हितग्राही मूलक तालाब एवं कुएं कब तक स्वीकृत करायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जुन्नारदेव विधानसभा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत भवन, सुदूर सड़क एवं तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत कुल राशि रू 4062.07 लाख, मजदूरी पर व्यय राशि रू 1176.91 लाख एवं सामग्री पर व्यय राशि रू. 741.33 लाख और भुगतान हेतु लंबित राशि रू 81.42 लाख है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जुन्नारदेव विधानसभा के विकासखण्ड जामई एवं तामिया अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बजट के अभाव में कोई भी कार्य लंबित नहीं है। (ग) जुन्नारदेव विधानसभा के विकासखण्ड जामई एवं तामिया अंतर्गत ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव के आधार पर सुदूर सड़कों एवं तालाबों के प्राक्कलन बनाकर कार्य स्वीकृत कराये जा रहे है। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा के विकासखण्ड जामई एवं तामिया में वर्ष 2021-22 में शेष हितग्राहियों हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता क्रम अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर हितग्राहीमूलक तालाब या कुएं स्वीकृत किये जा रहे है।
विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में तकनीकी एवं कौशल विकास संबंधी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
27. ( क्र. 116 ) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जुन्नारदेव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य विधानसभा में युवाओं को रोजगार के लिये किन-किन बैंकों से अप्रैल 2021 से आज दिनांक तक प्रकरण भेजे गये और उनमें से कितने प्रकरण स्वीकृत होकर उनको राशि स्वीकृत हुई? (ख) क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने युवा रोजगार के लिये विगत वर्षों में युवाओं को ऋण देने के लिये योजनाऐं तो बनाई किंतु वास्तव में धरातल पर युवाओं को बैंकों से कोई ऋण नहीं मिला और हजारों संख्या में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? (ग) क्या जुन्नारदेव विधानसभा में दो विकासखण्ड जुन्नारदेव एवं तामिया में तकनीकी शिक्षा हेतु शासकीय पॉलीटेक्निक स्वीकृत करेगें? अगर हाँ, तो कब तक? (घ) छिन्दवाड़ा जिलें में कितने प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र स्वीकृत हुये एवं निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितना व्यय हुआ? क्या जिला छिन्दवाड़ा में चारों प्रधानमंत्री वन धन विकास केन्द्र बंद पड़े है? अगर हाँ, तो इसे कब तक स्वीकृत करेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 120 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जम्बार अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.11.2021 तक की स्थिति में मनरेगा योजना के माध्यम से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में ग्राम पंचायत जम्बार अंतर्गत सभी ग्रामों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के एस्टीमेट व तकनीकी स्वीकृति अनुसार स्वीकृत राशि के साथ ही कार्यपूर्णता सहित वर्षवार, कार्यवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत विदिशा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत जम्बार में वर्ष 2019-20 से 30.11.2021 तक की स्थिति में मनरेगा योजना अन्तर्गत 102 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
विदिशा जिला अंतर्गत स्वीकृत गौशालाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 122 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों में विभिन्न ग्रामों में कितनी गौशाला भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? वर्षवार, ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी बतावें। (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत गौशालाओं भवन निर्माण कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने कार्य अप्रारंभ अवस्था में है। गौशालावार जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत गौशालाओं में कितनी गौशालाओं का शुभारंभ किया गया एवं कितनी गौशालायें ऐसी है जो भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण संचालित नहीं की जा रही कारण सहित जानकारी दें एवं कब गौशालाओं में सुविधायें उपलब्ध कराई जाकर विधिवत संचालन किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विदिशा जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों में विभिन्न ग्रामों में 145 गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) स्वीकृत किये गये। वर्षवार, ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में 145 स्वीकृत गौशाला परियोजना (सामुदायिक केटल शेड) में 50 कार्य पूर्ण एवं 95 कार्य प्रगतिरत तथा कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। शेष जानकारी उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में 50 गौशाला परियोजनाओं (सामुदायिक केटल शेड) का शुभारंभ किया गया है। शेष 95 गौशाला परियोजनाओं (सामुदायिक केटल शेड) के कार्य प्रगतिरत होने से संचालित नहीं की जा रही है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
ग्रामीण मार्गों के मरम्मत कार्य की लंबित स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 123 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/निर्माण/कि.स.नि./मंडी बोर्ड/ग्रा.स./2020-21/1630 भोपाल दिनांक 25.01.2021 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित ग्रामीण सड़कें मरम्मत कार्य हेतु हस्तांतरित की गई तथा प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 173 दिनांक 09 अगस्त 2021 के उत्तर अनुसार 315.00 करोड़ अग्रिम के रूप में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रदाय किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त महत्वपूर्ण किसान हितैषी ग्रामीण मार्गों के मरम्मत कार्य की स्वीकृतियां कब तक जारी की जाकर कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा? बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्राधिकरण को प्रश्नांकित पत्र के माध्यम से सड़के हस्तांतरित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 3898 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से मंडी बोर्ड से आवंटन उपलब्धता के अभाव में उक्त प्रस्ताव मान्य नहीं किया गया। किसान सड़क निधि से प्राधिकरण को वर्ष 2019-20 में रूपये 200 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु प्राप्त हुई थी। इसके उपरांत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल रूपये 115 करोड़ मंडी निधि अंतर्गत मार्गों के निर्माण हेतु प्राप्त हुये थे। वर्तमान में रूपये 252 करोड़ राशि संधारण हेतु एवं रूपये 85 करोड़ राशि मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त होना शेष है। उक्त सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृतियां जारी नहीं की गई क्योंकि किसान सड़क निधी से निर्मित ग्रामीण सड़कों के संधारण हेतु राशि प्राप्त नहीं हुई। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय हाई स्कूल में विद्युत व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 124 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 5319 दिनांक 17.03.2021 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार विद्युत व्यवस्था विहीन शासकीय हाई स्कूल तिन्दोनिया में विद्युत व्यवस्था हेतु आवश्यक राशि का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है? यदि हाँ, तो राशि आवंटन आदेश की प्रति सहित बतावें कि उक्त हाई स्कूल में प्रश्न दिनांक तक विद्युत व्यवस्था करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध आवंटन अनुसार कब तक उक्त हाई स्कूल में विद्युत व्यवस्था करा दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, आवंटन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, विद्युत व्यवस्था हेतु जारी आवंटन बिल क्रमांक 187 दिनांक 22.03.2021 को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसे कोषालय द्वारा तत्समय पारित नहीं किया गया, जिससे संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को भुगतान नहीं हो सका, जिसके कारण प्रश्नाधीन स्कूल में विद्युत व्यवस्था नहीं हो सकी। (ख) संबंधित हाई स्कूल में विद्युत व्यवस्था हेतु पुनः आवंटन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ भवन/बी/06/ विद्युतीकरण/2021/ 336-37 दिनांक 08.12.2021 द्वारा जारी कर दिया गया है। विद्युत व्यवस्था संबंधी समस्त कार्यवाही संबंधित विद्युत कंपनी द्वारा की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पदपूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 127 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के कुल कितने पद स्वीकृत है? स्वीकृत पद की तुलना में वर्तमान में कुल कितने पदों पर कर्मचारी पदस्थ है? वर्तमान में कुल कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद रिक्त है? (ख) वर्तमान में रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है तथा कब तक उपरोक्त वर्णित पदों पर पदपूर्ति की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) पंचायत समन्वय अधिकारियों के रिक्त पदों की 20 प्रतिशत पूर्ति पंचायत सचिवों की पदोन्नति से भरे जाने है, वर्तमान में पदोन्नति पर रोक होने से पदपूर्ति किया जाना संभव नहीं है एवं पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति प्रतिबंधित है तथा वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजनान्तर्गत खेत सड़क कार्य की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 128 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगांव विधानसभा अन्तर्गत वर्ष 2020-21 कुल कितनी संख्या मे मनरेगा योजनान्तर्गत खेत सड़क की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत में प्राप्त हुए है? कृपया प्राप्त प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करावे। उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या वर्तमान तक कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है? हाँ, तो क्या कारण है? कृपया लंबित प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करावें तथा इनकी स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी? प्रश्नकर्ता द्वारा खेत सड़क मार्गों की स्वीकृति हेतु कितने पत्र जारी किये गये है? उक्त पत्र में कितने कार्यों का वर्णन था? उसमें से कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा वर्तमान तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : भीकनगाँव विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजनांतर्गत कुल 130 सड़क के प्रस्ताव जिला पंचायत में प्राप्त हुए हैं, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। 66 सुदूर ग्रेवल सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत। 24 कार्यों के स्थल अनुपयुक्त पाये गये। मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के जिला स्तर पर संधारण की बाध्यता होने एवं जनपद स्तर पर अत्यधिक सड़क के कार्य प्रगतिरत होने से शेष प्रस्तावों पर स्वीकृति की कार्यवाही शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 5 पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिसमें 32 सड़क की सूची है जिनमें से 3 कार्य स्वीकृत किये गये। जिला खरगौन में एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा अंतर्गत सामग्री मद पर लंबित भुगतान को शामिल करते हुए लगभग 48.5% व्यय होना संभावित है, जबकि वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास से भी कम समयावधि शेष है। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत शेष प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी।
कृषकों की वार्षिक आय में वृद्धि संबंधी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 131 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों की वार्षिक आय में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हो रही हैं? कृपया 2014 से 2020 तक की जानकारी बतावें। (ख) प्रदेश में 2014 से 2020 तक वर्षानुसार कृषक तथा खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत कुल आबादी के मान समतुल्य बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग का मुख्य कार्य कृषि फसलों का उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि एवं प्रचार-प्रसार करना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कृषकों की आय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग से संबंधित नहीं है।
मनावर-गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
35. ( क्र. 135 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर-गंधवानी तहसील में प्रदूषणकारी-उद्योग अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को निस्तार-पत्रक एवं ग्रामसभा की भूमि, सरकारी भूमि किस नियम के तहत आवंटित की गई? सरकारी भूमियों एवं आदिवासी भूमियों के आवंटन में संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) एवं ग्रामसभा की भूमिका की अवमानना किए जाने का विधिसम्मत कारण बतावें। (ख) अल्ट्राटेक द्वारा प्लास्टिक पॉलीथिन, हॉस्पिटल-किटनाशक रॉ-मटेरियल, फैक्ट्री-वेस्टेज जैसे 200 टन जहरीला कचरा किस नियम के तहत किसकी निगरानी में प्रतिदिन मनावर क्षेत्र में डंप/निष्पादित किया जाता है? अल्ट्राटेक को कितने मानक का कितना जहरीला धुंआ/फाग, कितना कचरा किस-किस समय उत्सर्जित करने, डंप/निष्पादित करने की अनुमति किस नियम किस विभाग/संस्था द्वारा दी गई है? नियम विरूद्ध होने पर क्या-क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? (ग) अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जमीन देने वाले समस्त निजी भूमिधारकों को प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी, प्रत्येक को मकान, उच्च गुणवत्ता की फ्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों नहीं दिया गया? (घ) अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की निजी एवं कांट्रेक्टबेस्ड ट्राले, भारी वाहन, मशीन इत्यादि के परिवहन-संचालन के लिए क्या नियम है? किस नियम के तहत कंपनी के ट्राले, भारी वाहन प्रतिदिन 24 घंटा चलते हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्कूलों-छात्रावासों में निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 136 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मनावर में किन-किन स्कूलों-छात्रावासों में पेयजल, स्मार्ट-क्लासेज, लाईट, टायलेट एवं बाउंड्रीवाल है, किन-किन स्कूलों में नहीं है, कारण सहित शासकीय-गैर शासकीय सूची उपलब्ध कराएं। (ख) विधान सभा क्षेत्र मनावर में किन-किन स्कूलों-छात्रावासों में नलजल, टायलेट इत्यादि निर्माण कार्य मानक-विरूद्ध होने की शिकायत मिली? समस्त शासकीय स्कूलों के निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन की छायाप्रति बतायें। स्कूलों-छात्रावासों की समस्त-सामग्री एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के क्या नियम है? किन स्कूलों-छात्रावासों में निर्माणाधीन-कार्यों की गुणवत्ता-जांच किस दिनांक को किसके द्वारा की गई? स्कूल-छात्रावास-वार ब्यौरा बतावें? (ग) वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक अतिरिक्त कक्ष-निर्माण, खेल-सामग्री, गणवेश इत्यादि के लिए कितना राशि आवंटन हुआ, किन-किन एजेंसियों द्वरा राशि खर्च की गई। (घ) गणवेश कपड़ों की गुणवत्ता बेहद खराब एवं छात्र/छात्राओं के नाप का नहीं है, खेल सामग्री की गुणवत्ता खराब एवं एक ही एजेंसी से खरीदी की गई, उक्त की कब तक जांचकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी? जांच नहीं की जाएगी तो विधिसम्मत कारण बतावे? (ङ) किन-किन हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्थाई प्रिंसिपल हैं, किनके पास किस स्कूल का प्रभार है? किन-किन स्कूलों में कितने स्थायी शिक्षक, कितने अतिथि शिक्षक हैं, शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? (च) बाकानेर कन्या-हायर-सेकेंडरी स्कूल में एग्रीकल्चर एवं कॉमर्स की पढ़ाई कबतक शुरू की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र मनावर अंतर्गत शासकीय स्कूलों-छात्रावासों में नलजल, टायलेट इत्यादि निर्माण कार्य के मानक विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। टॉयलेट निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा किया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्कूलों, छात्रावास भवनों में नल-जल का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (घ) गणवेश प्रदाय के संबंध में स्व-सहायता समूहों द्वारा गुणवत्ता विहिन व कम/अधिक नाप की गणवेश प्रदाय की जाती है तो शाला प्रबंध समिति ऐसी गणवेशों को अमान्य कर सकेगी तथा स्व-सहायता समूह विहीन गणवेशों को परिवर्तित माप की गणवेश प्रदाय करेगी। खेल समाग्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (च) प्रश्नाधीन स्कूल में एग्रीकल्चर एवं कॉमर्स संकाय स्वीकृत नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को DAP, यूरिया, NPK का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
37. ( क्र. 140 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में इस वर्ष रबी की फसल हेतु खाद (यूरिया व DAP, NPK) की कितनी मांग थी और मांग के विरुद्ध कितना आवंटन ज़िले को प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन में विधानसभावार कौन-कौन सी सोसायटियों को कितना उपलब्ध कराया गया? प्रश्न दिनांक तक तराना विधानसभा कुल कितने किसानों को खाद वितरित की गयी व कितनी शेष है? प्रश्न दिनांक तक के आवंटन, वितरण एवं स्टॉक की पृथक-पृथक सूचियां बतावें? (ख) तराना विधानसभा में कितनी सोसायटियों को कब-कब कितना खाद उपलब्ध कराया गया? किसानों को किये गए खाद वितरण की स्थिति क्या है? कितने किसानों को खाद वितरण किया जाना शेष है? प्रश्न दिनांक से कितने समय में उनकी आपूर्ति की जाएगी? (ग) क्या किसानों को प्रदाय की जाने वाली खाद एवं बीज पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से जीएसटी अथवा अन्य कोई टैक्स वसूलती है? यदि हाँ, तो किसान हित में सरकार टैक्स वसूली में राहत देते हुए जीएसटी समाप्त करने की कार्यवाही होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उज्जैन जिले में इस वर्ष रबी की फसल हेतु यूरिया 66000 मेट्रिक टन, डीएपी 20500 मेट्रिक टन एवं एनपीके 29000 मेट्रिक टन की मांग के विरूद्ध यूरिया 25135 मेट्रिक टन, डीएपी 6030 मेट्रिक टन एवं एनपीके 19657 मेट्रिक टन का आवंटन जिले को प्राप्त हुआ। विधानसभावार सोसायटियों को उपलब्ध कराये गये उर्वरकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। तराना विधानसभा में सहकारी समितियों से कुल 7989 किसानों को खाद वितरित की गई तथा 83.59 मेट्रिक टन यूरिया, 34.35 मेट्रिक टन डीएपी एवं 27.75 मेट्रिक टन एनपीके शेष है। प्रश्न दिनांक तक के आवंटन वितरण एवं स्टॉक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) तराना विधानसभा में सहकारी समितियों को उपलब्ध कराये गये उर्वरकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। उर्वरक वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। किसानों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उठाव किया जाता है अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उर्वरकों पर जीएसटी का प्रावधान है परंतु बीज पर जीएसटी लागू नहीं है। उर्वरकों पर जीएसटी समाप्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
सुदूर सड़क निर्माण स्वीकृति संबंधी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 144 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए शासन के क्या मापदंड है? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 में कितने सुदूर सड़क मार्गों में कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी सुदुर सड़क निर्माण की गई है? ग्रामवार बतावें? (ग) क्या विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ के ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर सड़क निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की गई है? (घ) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है एवं कितने लंबित है तथा लंबित प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ‘’सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क’’ उपयोजना के निर्देश दिनांक 17.12.2013 को जारी किये गये हैं जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना के तहत संपादित कार्यों हेतु पृथक से राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक 20 सुदूर सड़कें राशि रू. 460.90 लाख की प्राक्कलित लागत के ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकासखण्ड सागर में कुल 11 ग्राम पंचायतों में 16 प्रस्ताव तैयार किये गये थे। जिनमें से 07 ग्राम पंचायतों के 07 कार्य प्रगतिरत हैं। एक पंचायत में एक कार्य स्वीकृत एवं 03 ग्राम पंचायतों के 08 कार्यों पर नियमानुसार स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विकासखण्ड राहतगढ़ अंतर्गत कुल 16 ग्राम पंचायतों के 22 प्रस्ताव तैयार किये गये, जिनमें से 08 ग्राम पंचायतों के 08 कार्य प्रगतिरत हैं 04 ग्राम पंचायातों में 04 कार्य स्वीकृत एवं 09 ग्राम पंचायतों के 10 कार्यों पर नियमानुसार स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत उक्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी।
उपयंत्रियों/सहायक यंत्रियों की पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 146 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के आदेश क्रमांक 7047/स्था./ग्रा.यां.से./2021 कटनी दिनांक 03/11/2021 से उपयंत्रियों/सहायक यंत्रियों के प्रभार में आंतरिक संशोधन कर एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो म.प्र. शासन के किस आदेश के तहत् पदस्थापना आदेश जारी किया गया है? शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त आदेश जिले के प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमोदित कराया गया है? यदि हाँ, तो अनुमोदन की प्रति उपलब्ध करावें? यदि हाँ, तो क्या स्थानांतरित अधिकारियों का वेतन पदस्थापना स्थान से आहरित किया जाएगा या पूर्व में पदस्थ स्थान से वेतन जारी होगा? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संबंध में यदि पदस्थापना करने के आदेश नहीं थे तो स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7047/स्था./ ग्रा.यां.से./2021 दिनांक 03/11/2021 शासन निर्देशों के अनुरूप नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। नियमानुसार कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी।
निलंबन, बहाली एवं पदस्थापना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
40. ( क्र. 147 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास होशंगाबाद का फर्जी जाति प्रमाण पत्र शासन स्तर से निरस्त किया गया एवं क्या उन्हें कटनी, हरदा जिला में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था? यदि जांच पूर्ण हो गई है तो जांच प्रतिवेदन एवं निर्णय की प्रतिलिपि देवें? क्या जांच पूर्ण नहीं होने के पूर्व संबंधित को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं आर्थिक लाभ अर्जित कर पहले छिंदवाड़ा एवं वर्तमान में होशंगाबाद जिले में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से पदस्थ किया गया? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो बिना जांच पूर्ण हुए जिले का प्रभार शासन के किस आदेश के तहत किया गया? जबकि प्रश्नांकित अधिकारी की नियुक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है? जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है? लंबित जांच एवं न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण न होने के बावजूद पदस्थापना का कारण बतायें? (ग) यदि प्रश्नांश (क), (ख) में नियम विरूद्ध निलंबन से बहाली एवं जिले में पदस्थापना की गई है तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? संबंधित उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग को विभागीय जांच एवं न्यायालय के प्रकरण निराकरण होने तक जिले के प्रभार से अलग किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई. टेग दिया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
41. ( क्र. 150 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई टैग मिलने के बाद शासन ने बालाघाट जिले मे चिन्नौर चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि नहीं, तो बालाघाट जिले के कृषकों को विषयांकित का लाभ दिलाने की दिशा में शासन क्या करने जा रहा है? (ख) बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई.टैग दिये जाने के दावे का प्रस्ताव कब भेजा गया था? चिन्नौर चावल को जी.आई टेग मिलने से बालाघाट जिले के धान उत्पादक किसानों को होने वाले फायदे की विस्तृत जानकारी बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जिले में चिन्नौर चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है, जो कि जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जी.आई.टैग दिये जाने के दावे का प्रस्ताव कृषि महाविद्यालय, वारासिवनी, जिला-बालाघाट द्वारा 03.10.2019 को भेजा गया था। चिन्नौर चावल को जी.आई.टैग मिलने से बालाघाट जिले के धान उत्पादक किसानों को होने वाले लाभ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ख अनुसार है।
कृषि विभाग के अंतर्गत हाईब्रिड बीज का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 153 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में सरसों का हाईब्रिड बीज कितने कृषकों को वितरित किया गया है? (ख) कृषकों को सरसों का हाईब्रिड बीज वितरण किये जाने हेतु शासन के क्या नियम निर्देश है? क्या श्योपुर जिले में सरसों का हाईब्रिड बीज का वितरण कृषकों को शासन के नियम एवं निर्देशानुसार किया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) बीज वितरण का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? (घ) उपसंचालक (कृषि) द्वारा विगत 3 वर्षों में कब-कब, कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों हेतु भ्रमण किया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के माध्यम से सरसों का हाईब्रिड बीज 10,000 कृषकों को वितरण किया गया है। (ख) कृषकों को हाइब्रिड बीज का वितरण किये जाने के हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। विशेष पायलट कार्यक्रम में हाइब्रिड बीज का वितरण, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया गया है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) बीज वितरण के हितग्राही कृषकों तथा उपलब्ध कराई गई बीज की मात्रा का भौतिक सत्यापन मात्र विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र.
158 ) श्री
मुरली मोरवाल
: क्या राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) स्कूल
शिक्षा विभाग
के द्वारा
शिक्षकों एवं सहायक
शिक्षकों के स्थानांतरण
किस नीति के
अनुसार किये
गये है? नियमावली
की प्रति
उपलब्ध
करावें। (ख)
क्या उज्जैन
जिलान्तर्गत
मध्यप्रदेश
शासन के
मान्यता
प्राप्त
कर्मचारी संगठनों
के
पदाधिकारियों
के नियम
विरुद्ध स्थानांतरण
किये गये हैं? यदि
हाँ, तो
उनकी सूची
उपलब्ध
करावें। (ग)
उज्जैन
जिलान्तर्गत
स्थानांतरण
नीति के कारण
जिले में कितने
प्राथमिक
विद्यालय, माध्यमिक
विद्यालय
शिक्षक विहीन
हो गये हैं एवं
कितने
विद्यालय में
एक शिक्षक
कार्यरत है? सूची
उपलब्ध
करावें। (घ)
स्थानांतरण
से शिक्षक
विहीन
विद्यालय
करने के लिये
कौन-कौन
अधिकारी दोषी
है एवं उनके
विरुद्ध क्या
कार्यवाही की गई?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
जारी स्थानांतरण
नीति की प्रति
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-एक
अनुसार
है। (ख) जी
नहीं।
प्रशासकीय
आवश्यकता
अनुसार स्थानांतरण
किये गये है। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-दो
अनुसार
है। (ग) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-तीन
अनुसार
है। (घ) नीति
अनुसार
स्थानांतरण
होने से दोषी
होने का
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता।
बारह माही सड़कों से एकल सम्पर्कता प्रदान करने वाली सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 159 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से कम जनसंख्या वाले राजस्व ग्रामों को बारह माही सड़क से एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना संचालित है तो बड़नगर विकासखण्ड में कितने ग्राम एकल सम्पर्कता विहीन हैं? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व ग्राम की सड़कें 01. कल्याणपुरा रोड सेकमानपुरा 02. ओरड़ी से नारेलाकलां 03. जांदला प्रधानमंत्री सड़क से पीत्याखेड़ी 04. भाटपचलाना से सावनपुरा 05. जलोदिया लिखोदा रोड़ से लिखोदा कांकड़ 06. जाफला आजंदा प्रधानमंत्री रोड से पूर्व की ओर कोतकी तक की सड़कें कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? (ग) एकल सम्पर्कता विहिन गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निम्न ग्रामों में कब तक सड़क स्वीकृत की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़नगर विकासखंड में 04 राजस्व ग्राम एकल संम्पर्कता विहीन हैं। (ख) मार्गवार वस्तुस्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त एकल संपर्कता विहीन ग्रामों के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र न होने से योजना अंतर्गत सड़क स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।
किसानों को अमानक बीज का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 161 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में नकली बीज विक्रेताओं के कारण किसानों को अमानक बीज बाजार में खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है? यदि हाँ, तो इंदौर संभाग में पिछले तीन सालों में कितने नकली बीज विक्रेताओं पर प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) इंदौर संभाग में कृषि विभाग एवं बीज निगम के पास कुल कितनी भूमि बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध है? जिलेवार बताएँ। (ग) खरगोन जिले में बीज निगम के पास कहाँ-कहाँ कितनी भूमि उपलब्ध है? उपलब्ध भूमि पर विगत 5 वर्षों में किस – किस कृषि उपज का कितना - कितना बीज व उत्पादन किया गया? (घ) क्या इंदौर संभाग में कृषि एवं बीज विकास निगम में वर्षों से जमे इन अधिकारी एवं कर्मचारियों को इंदौर संभाग से अन्यत्र स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं, इंदौर संभाग में 3 वर्षों में अमानक बीज के संबंध में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) खरगोन जिले में म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के कृषि प्रक्षेत्र बड़वाह में 30.5 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। उपलब्ध भूमि पर विगत पाँच वर्षों में फसलवार किये गये बीज उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। (घ) अधिकारी एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण म.प्र.शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।
अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
46. ( क्र. 162 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर शहर के किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कौन-कौन से खेल मैदान, आउटडोर, इन्डोर स्टेडियम हैं? इनकी दर्शक क्षमता कितनी-कितनी है तथा इनमें किस-किस स्तर के किन-किन खेलों से संबंधित प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने हेतु क्या-क्या संसाधन व सुविधाएं हैं तथा कहाँ-कहाँ पर कब से कौन-कौन सी खेल स्पर्धाएं आयोजित नहीं की गई है एवं क्यों? जानकारी वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक की समयावधि की उपलब्ध करावें। (ख) जबलपुर शहर के किन-किन खेल मैदानों, स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये किन-किन खेलों से संबंधित प्रशिक्षण व प्रेक्टिस करने से संबंधित क्या-क्या संसाधन एवं सुविधाएं हैं एवं कौन-कौन सी सुविधाएं/संसाधन नहीं है एवं क्यों? कौन-कौन से स्टेडियम बदहाल व खराब हैं एवं क्यों? इनके रख-रखाव मरम्मत व सुधार कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जानकारी दें? (ग) माननीय श्री कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में वर्ष 2019-20 में जबलपुर शहर के किन-किन क्षेत्रों में खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? इनके लिये कब निविदाएं आमंत्रित कर इनका निर्माण किस एजेंसी से कितनी-कितनी राशि में कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम की आवश्यकता/उपयोगिता नहीं है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) खेल विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में जबलपुर शहर के खेल मैदानों, मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए लेपटाप वितरण योजना
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 163 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने स्कूली शिक्षा 10+2 हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए लेपटाप देने की योजना कब से प्रारंभ की है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसमें कब-कब क्या-क्या सुधार/परिवर्तन (संशोधन) किया गया है एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित योजना के तहत शासन ने कितने-कितने मेधावी छात्र/छात्राओं को किस-किस कम्पनी के कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने लेपटाप का वितरण किया है तथा कितने-कितने छात्र/छात्राओं के खाते में लेपटाप की कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत किस-किस शैक्षणिक सत्र के कितने-कितने मेधावी छात्र/छात्राओं को कब से लेपटाप का वितरण नहीं किया गया है एवं कितने छात्र/छात्राएं लेपटाप योजना के लाभ से वंचित हैं एवं क्यों? क्या शासन ने योजना को बंद कर दिया है? यदि नहीं, तो ऐसे छात्र/छात्राओं के लिए शासन की क्या योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। योजना के उद्देश्य, सुधार, परिवर्तन, संशोधन के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) योजना अंतर्गत लेपटाप वितरण नहीं किये गये, अपितु पात्र विद्यार्थियों को लेपटाप क्रय हेतु राशि रू. 25000 -25000 (पच्चीस - पच्चीस हजार) मात्र का प्रदाय किया गया। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) वर्ष 2019-20 में योजना अंतर्गत लेपटाप हेतु राशि का वितरण नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 की परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र 40551 विद्यार्थियों में से 21 विद्यार्थी लाभ से वंचित है। बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने एवं प्राचार्यों द्वारा खाते अपडेट नहीं किये जाने से राशि अंतरित नहीं हुई है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन आई.टी.आई. खोले जाने संबंधी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
48. ( क्र. 167 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के किन-किन विकासखण्डों में किन-किन वर्षों से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित हैं एवं किन-किन विकासखण्डों में नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाना प्रस्तावित है? (ख) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन, 60 सीटर बालिका छात्रावास एवं स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण कार्य हेतु रू.1283.95 लाख का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राजगढ़ जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-
जिला |
क्र. |
विकासखण्ड |
क्र. |
संचालित शासकीय आई.टी.आई. |
स्थापना वर्ष |
राजगढ़ |
1 |
राजगढ़ |
1 |
राजगढ़ |
अगस्त, 2012 |
2 |
खुजनेर |
अगस्त, 2011 |
|||
2 |
खिलचीपुर |
3 |
खिलचीपुर |
अगस्त, 1984 |
|
3 |
जीरापुर |
4 |
जीरापुर |
अगस्त, 2018 |
|
4 |
नरसिंहगढ़ |
5 |
नरसिंहगढ़ |
अगस्त, 2000 |
|
5 |
ब्यावरा |
6 |
ब्यावरा |
अगस्त, 1995 |
राजगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगपुर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोला जाना प्रस्तावित है। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड सारंगपुर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोले जाने के प्रस्ताव में प्रस्तावित संस्था के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 1263.00 लाख का प्रस्ताव सम्मिलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण सड़कों के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 168 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत की गयी हैं? ग्रामवार, वर्षवार, सड़क का नाम, स्वीकृत राशि तथा व्यय की गयी राशि की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित ग्रामीण सड़कों का कार्य प्राक्कलन में दर्शाये गये प्रावधान एवं मापदंडानुसार ही कराये गये हैं? यदि हाँ, तो प्राक्कलन में इन मार्गों की लंबाई एवं चौड़ाई तथा औसत मोटाई क्या रखी गयी है एवं कराये गये कार्यों की लंबाई, चौड़ाई एवं औसत मोटाई क्या है? उक्त मार्गों का निरीक्षण किन-किन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया? दिनांकवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के उत्तर में दर्शित सड़कों के कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किये जा चुके हैं? ग्रामवार, वर्षवार, सड़कों के नाम के सम्मुख कार्य पूर्ण करने का दिनांक एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक सहित जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रगतिरत कार्यों के मार्ग के प्राक्कलन में प्रावधानित लम्बाई एवं मोटाई में कराये गये कार्य स्थल अनुसार औसत लम्बाई एवं मोटाई रखी गई है। कड़लावद भ्यांना रोड से सिमरोल जोड़ तक ग्राम सिमरोल सड़क डूब क्षेत्र प्रभावित होने के कारण ग्रामवासी की मांग अनुसार एलाईमेंट परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। कार्य प्रगतिरत होने से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राशि की स्वीकृति व भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 197 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के मध्य कितने किसानों के खरीफ व रबी की कौन-कौन सी फसल अतिवृष्टि, पाला से हुए नुकसान से कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि प्रदान की गई? पृथक-पृथक विवरण दें तथा उपरोक्त समय के कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि देना शेष है? (ख) क्षेत्र के किसानों की वर्ष 2019 में सोयाबीन हेतु कितने किसानों को कितनी राशि की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? विवरण दें तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ग) शासन द्वारा खाचरौद-नागदा क्षेत्र में वर्ष 2020 में अतिवृष्टि से खराब सोयाबीन की बीमा राशि किसानों को देने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो कब की थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई? बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क)
नागदा-खाचरौद
अंतर्गत बीमा
दावा राशि
भुगतान वर्ष 2018-19 की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। खरीफ
2019
की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार है। रबी
2019-20
के दावों का
भुगतान बीमा
कंपनी स्तर
पर
प्रक्रियाधीन
है। वर्ष 2020-21 के
अंतर्गत बीमा
दावा गणना
प्रक्रिया
प्रचलन में
है।
नागदा-खाचरौद
विधानसभा
क्षेत्र में
वर्ष 2019-20 में खरीफ
फसलों मुख्यत:
सोयाबीन में
अतिवृष्टि
एवं बाढ़ में
क्षति होने से
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के तहत स्वीकृत
राशि की 25 प्रतिशत
राशि के वितरण
हेतु प्राप्त
शासन आदेश
अनुसार 44777 किसानों
को कुल राहत
राशि रूपये 25,09,41,835/- वितरित
की गई है तथा
वर्ष 2020-21 में खरीफ
फसलों मुख्यत:
सोयाबीन में
अतिवृष्टि
एवं बाढ़ में
क्षति होने से
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के तहत 655 किसानों
को कुल राहत
राशि रू. 6838638/- वितरित
की गई किसी
कृषक को उक्तानुसार
राशि का
भुगतान शेष
नहीं है। (ख)
नागदा-खाचरौद
विधानसभा
क्षेत्र
अंतर्गत वर्ष 2019
में सोयाबीन
हेतु कुल 44777
किसानों को
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के तहत कुल
राशि रू. 98,92,00,404/- स्वीकृत
की गई थी। स्वीकृत
राशि की 25 प्रतिशत
राशि के वितरण
हेतु प्राप्त
शासन आदेश के
परिपालन में
कोई राशि
वितरण में शेष
नहीं है। (ग)
प्रधानमंत्री
फसल बीमा
योजना पूरे
प्रदेश में
क्रियान्वित
है तथा दावों
का भुगतान
योजना के
प्रावधानों
के अनुसार
किया जाता है।
वर्ष 2020 अंतर्गत
बीमा दावा
गणना
प्रक्रिया
प्रचलन में
है। समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
ग्राम पंचायत सचिवों की पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 198 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत में पूर्णकालिन पंचायत सचिव पदस्थ है? कितनी में पद रिक्त है, कब से है, क्यों है? पंचायतवार नाम सहित बतावें। (ख) क्षेत्र की किन-किन ग्रा.पं. में रोजगार सहायक प्रभारी है और क्यों? (ग) क्या यह सत्य है कि कई ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिन ग्रा.पं. सचिव वर्षों से जनपद पंचायतों में उपायोजित है? यदि हाँ, तो कब से? कई ग्राम पंचायत सचिवों को दो-तीन पंचायतों का प्रभार दिया गया है। क्यों? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा रिक्त पंचायतों में कब-कब उपायोजित ग्रा.पं. सचिवों की पदस्थापना करने संबंधी पत्र प्रेषित किए थे? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों और कब तक उपायोजित ग्राम पंचायत सचिवों की रिक्त पंचायतों में पदस्थापना कर दी जाएगी? (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि से क्षेत्र में वर्ष 2018 से 24 नवम्बर 2021 तक किस-किस निर्माण एजेंसी को कौन-कौन से कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उनमें से कितने कार्य पूर्ण होकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके है और कितने कार्यों के प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुए है? अपूर्ण कार्य के कारण सहित विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नागदा -खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 75 ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिन पंचायत सचिव पदस्थ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। 08 पंचायतों में सचिव की मृत्यु होने, स्थानान्तरण होने एवं सचिव के निलंबित होने से पद रिक्त है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। (ख) क्षेत्र की 07 ग्राम पंचायतों में सचिव की मृत्यु होने, सचिव का स्थानान्तरण होने एवं सचिव के पास वित्तीय प्रभार नहीं होने से रोजगार सहायक प्रभारी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। (ग) जनपद पंचायतों में उपायोजित पंचायत सचिवों को रिक्त ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया जा चुका है। 04 ग्राम पंचायत सचिवों को उन पंचायतों में पदस्थ सचिवों के पास वित्तीय प्रभार नहीं होने, पंचायत रिक्त होने, सचिव के निलंबन होने के कारण अतिरिक्त प्रभार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''4'' अनुसार है। 02 ग्राम पंचायत सचिव के पास वित्तीय प्रभार नहीं होने से जनपद पंचायत में उपायोजित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''5'' अनुसार है। (घ) उपयोजित पंचायत सचिवों को रिक्त ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जा चुका है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''6'' अनुसार है। (ड.) कुल स्वीकृत कार्य- 185, पूर्ण कार्य- 94, पूर्णता प्रमाण पत्र जारी- 94, प्रगतिरत कार्य- 90 कुल 185 कार्योa में से एक निर्माण कार्य शांतिधाम में शव विश्रांति स्थल ग्राम पंचायत नायन द्वारा पूर्व में निर्मित होने से निरस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (90 प्रगतिरत कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना शेष है, कार्य प्रगतिरत है। निर्माण कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''7'' अनुसार है।
संबल योजना का लाभ प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 201 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत नरवर की ग्राम पंचायत जामपुर की मुन्नी पत्नी रामसेवक कुशवाह का श्रमिक पंजीयन दिनांक 01.06.2018 हुआ था और उसकी मृत्यु दिनांक 08.05.2019 को हो गयी, उनका परिवार संबल योजना के लाभ का पात्र था लेकिन इनके परिवार को संबल योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? (ख) दिनांक 12.09.2019 को ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा पात्र घोषित किया था इसका पंजीयन मृत्यु के समय जीवित था। यदि हाँ, तो इसे किन कारणों से अपात्र किया? कारण बतायें। (ग) क्या सचिव को मुन्नी की मृत्यु के बाद श्रमिक पंजीयन निरस्त करने का अधिकार था? यदि हाँ, तो पंजीयन निरस्त करने का कारण स्पष्ट करें एवं श्रमिक पंजीयन दिनांक से पंजीयन निरस्त तक सम्पत्ति की जानकारी देवें। (घ) सचिव ने दुर्भावनावश एवं पैसे न देने के कारण पंजीयन निरस्त बताया एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरवर को भी आवेदन होने पर भी आज दिनांक तक पात्र हितग्राही या योजना का लाभ नहीं मिला, जिसमे पूरे नगर में सचिव के खिलाफ भारी आक्रोश है तो क्या मुन्नी को परिवार को संबल योजना का लाभ मिलेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) यह सत्य है कि श्रमिक का पंजीयन दिनांक 01.06.2018 को हुआ था और उसकी मृत्यु 08.05.2019 सड़क दुर्घटना से मृत्यु जिला चिकित्सालय ग्वालियर में हुई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र मृतक के पति श्री रामसेवक कुशवाहा द्वारा सचिव ग्राम