मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2025 सत्र
गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
नियम
विरूद्ध
अतिरिक्त
परियोजना
संचालक की
पदस्थी
[उच्च शिक्षा]
1. ( *क्र. 2530 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रूसा एवं विश्व बैंक परियोजना में अतिरिक्त परियोजना संचालक (ए.पी.डी.) का पद क्या प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्गत (अपर कलेक्टर) स्तर का है? (ख) वर्तमान में इस पद पर किस स्तर के अधिकारी अतिरिक्त परियोजना संचालक के पद पर पदस्थ है? क्या उक्त अधिकारी राज्य सेवा संवर्ग से आते हैं या नहीं? क्या उक्त अधिकारी प्रशासनिक कार्य की योग्यता रखते हैं या नहीं? स्पष्ट करें। (ग) वर्तमान में अतिरिक्त परियोजना संचालक के पद पर पदस्थ अधिकारी का मूल पद क्या है? यह उक्त पद पर कब-कब पदस्थ रहे हैं? इनके विरूद्ध शासन एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर कितनी शिकायतें लंबित हैं? विवरण देवें। क्या उक्त अधिकारी को 2016 में तत्कालीन मान. मंत्री जी द्वारा किस कारण इन्हें निलंबित भी किया गया था? (घ) क्या उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत (ए.पी.डी.) की पदस्थापना में विभागाध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व क्या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया था या नहीं? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी को कब तक हटाते हुये किसी अन्य महाविद्यालय में मूल पद कार्य हेतु पदस्थ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रथम श्रेणी के प्राध्यापक को प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जी नहीं। संबंधित के पास पर्याप्त प्रशासनिक कार्यों का अनुभव है। (ग) प्राध्यापक, उक्त पद पर दिये गये प्रभार का विवरण :- (1) दिनांक 23.05.2020 - 09.05.2023 (2) दिनांक 09.12.2024 - निरंतर। जी नहीं। कोई भी विभागीय जांच लंबित नहीं है। जी हाँ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तत्समय प्रतिनियुक्ति से सेवाएं वापस लेकर नवीन पदस्थापना की गई थी। प्रतिनियुक्ति विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया एवं नवीन पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण निलंबित किया गया था। आदेश दिनांक 15.03.2018 द्वारा विभागीय जाँच समाप्त। (घ) जी नहीं। शासन से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना न होने एवं प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत कार्यालय में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
राशि वसूली के साथ धोखाधड़ी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 957 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष का म.प्र. शासन द्वारा 2024 के प्रतिवेदन संख्या-8 में पी.एम.जी.एस.वाई. के लिये एस.बी.डी. के अनुसार बिटुमिन क्रय में धोखा धड़ी कर चालानों की जांच के दौरान पता चला कि 790.30 करोड़ मूल्य का 2.10 लाख मेट्रिक टन बिटुमिन शासकीय रिफाइनरियों से क्रय किये, जिसमें हेरा-फेरी की गई विवरणों से चालान संख्या, चालानों की तारीख में हेर-फेर, मूल प्रति के बजाए ट्रांसपोर्टर/विक्रेता का उपयोग किया गया, 320.7 करोड़ मूल्य के 0.80 लाख टन बिटुमिन क्रय के समर्थन में 3389 चालान जारी नहीं किये गये जो धोखाधड़ी व कूट रचना है, इस पर आपराधिक प्रकरण के साथ वसूली के क्या निर्देश देंगे, बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में पी.आई.यू. के सड़कों के निर्माण में संदिग्ध क्रय के लिये अनियमित भुगतान किया गया? इस तरह ठेकेदारों को 320.75 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसकी जांच एवं कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई? इसकी जांच एवं कार्यवाही बावत क्या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ठेकेदारों द्वारा अलग-अलग पैकेजों में बिटुमिन क्रय के प्रमाण पत्र के रूप में 30.83 करोड़ मूल्य के 362 चालान प्रस्तुत किये, जिस तरह दो ठेकेदारों द्वारा तीन अलग-अलग पैकेजों में 82.04 लाख मूल्य के 10 चालान धोखा धड़ी से प्रस्तुत किये इस प्रकार डुप्लीकेट/ट्रिप्लीकेट चालान के कारण विभाग द्वारा 32.47 करोड़ संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान हुआ, प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रतिवेदन अनुसार परिशिष्ट 219 एवं परिशिष्ट 2110 (ब) में उल्लेखित संविदाकारों के विरूद्ध राशि वसूली के साथ कपट पूर्ण भुगतान व फर्जी चालान प्रस्तुत करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ राशि वसूली करने के निर्देश देंगे? राशि वसूल न करने शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों से भी राशि वसूली के साथ धोखाधड़ी के अपराध पंजीबद्ध किये जाने के निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित आधारों पर संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राशि वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुये अन्य कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सी.ए.जी./महालेखाकार द्वारा प्रतिवेदन संख्या-8 (31 मार्च 2021) में पी.एम.जी.एस.वाय. के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :- 1. फर्जी/कूटरचित चालान प्रस्तुत करने की संभावना-कुल 9123 चालान रू. 790.30 करोड़ मूल्य के बिटुमिन शासकीय रिफाइनरियों से क्रय के संबंध में 14 शासकीय रिफाइनरियों को भेजे गये। 3389 चालान का सत्यापन नहीं हुआ। 2. एक से अधिक पैकेज में एक ही चालान का उपयोग-37 संविदाकारों ने अलग-अलग पैकेजों में बिटुमिन क्रय के प्रमाण के रूप में रू. 30.83 करोड़ मूल्य के 362 चालान प्रस्तुत किये। 3. कार्यपूर्णता तिथि के बाद बिटुमिन/इमल्शन क्रय चालान की स्वीकृति-चार इकाइयों में रू. 0.80 करोड़ की राशि के बिटुमिन/इमल्शन चालानों को 07 पैकेजों में कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद अनियमित रूप से अनुमत्य किया गया है। 4. निजी पार्टियों से बिटुमिन का क्रय-42 इकाइयों 115 पैकेजों में संविदाकार ने शासकीय रिफाइनरी के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं से 60.92 करोड़ की कीमत का बिटुमिन क्रय किया। इस क्रय को एस.एस.आर. के सामान्य नोट और अनुबंध की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से अनुमति दी गई। 5. बिटुमिन चालान प्राप्त किये बिना भुगतान किया गया-पी.आई.यू. बुरहानपुर एवं रीवा में बिटुमिन के क्रय और उपयोग के संबंध में चालान प्रस्तुत किये, जिनमें 204.43 टन बिटुमिन के चालान की कम प्राप्ति हुई। फाबा ऑडिट के तहत ली गई आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में जिला इकाइयों से परिक्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधकों की अनुशंसा सहित प्राप्त उत्तर के आधार पर संकलित जवाब कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 20440, दिनांक 21.12.2023 के द्वारा समस्त दस्तावेजों के साथ प्रेषित किया गया था। वर्तमान में कंडिकाएं सी.ए.जी. रिपोर्ट में सम्मिलित होने के फलस्वरूप सी.ए.जी. रिपोर्ट में दर्शित उक्त बिन्दु क्र. 1 से 5 के संबंध में बिन्दुवार स्थिति निम्नानुसार है :- बिन्दु क्र. 1-अद्यतन स्थिति के अनुसार शासकीय रिफाइनरी के कुल 9123 चालानों में से शेष 3389 चालान सत्यापित नहीं होने के कारण प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 20245, दिनांक 20.12.2023 के द्वारा समस्त जिला इकाइयों को असत्यापित अथवा प्रायवेट रिफाइनरी से संबंधित इनवॉइस के रेट डिफरेंस एवं प्राइज एस्केलेशन के वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये। साथ ही प्राधिकरण द्वारा 56 महाप्रबंधकों को 87 प्रकरणों में कारण बताओ सूचना पत्र एवं आरोप पत्र जारी किये गये। अद्यतन स्थिति के अनुसार 6006 चालान सत्यापित किये जा चुके हैं एवं 3117 चालान सत्यापित किये जाने शेष हैं। उक्त संबंध में जिला इकाइयों के द्वारा प्राईस एस्केलेशन सहित शासकीय रिफाइनरी से रेट के अंतर की राशि रू. 29.39 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। प्रकरण के संबंध में जिला इकाइयों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने से कई ठेकेदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण जिला इकाइयों द्वारा वसूली स्थगित कर दी गई है। वर्तमान में मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2025 के अनुपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 24 के अंतर्गत प्रकरणों में सुनवाई हेतु दिनांक 18 मार्च, 19 मार्च एवं 20 मार्च 2025 की तिथि निश्चित की गई है। सुनवाई उपरांत लिए गये निर्णय के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला इकाइयों को निर्देशित किया जा सकेगा। बिन्दु क्रमांक 2-एक से अधिक पैकेज/जिला इकाई में एक ही इनवाइस दो बार या अनेक बार प्रयुक्त इनवाइस के संबंध में ऑडिट के दौरान समस्त जिला इकाइयों के अंतर्गत कुल 372 इनवाइस पायी गई थी। जिला इकाइयों द्वारा समग्र रूप से उक्त 372 इनवाइस का परस्पर मिलान/सत्यापन किया गया। अद्यतन स्थिति के अनुसार 280 इनवाइस त्रुटिवश प्रस्तुत किये जाने से रिप्लेस करायी जाकर सत्यापन कराया गया। 62 इनवाइस एक से अधिक पैकेज/इकाई अंतर्गत बिटुमिन consumption के अनुसार परस्पर मिलान/सत्यापित की गई तथा शेष इनवाइस जो कि शासकीय रिफायनरी/एस्सार/प्राइवेट से संबंधित होने एवं सत्यापित नहीं होने के कारण राशि रू. 54.67 लाख की वसूली की गई है एवं शेष वसूली योग्य राशि की गणना जिला इकाइयों द्वारा की जाकर तद्नुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। बिन्दु क्रमांक 3-कार्यपूर्णता तिथि के पश्चात बिटुमिन/इमल्शन क्रय से संबंधित चालान के संबंध में 04 इकाइयों के महाप्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र/आरोप पत्र जारी किये गये हैं। जिला इकाइयों के स्तर पर परीक्षण उपरांत यह स्थिति चालान के परस्पर मिसमेच अथवा कम्पलीट पैकेज के चालान प्रगतिरत पैकेज में संधारित होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई। वास्तव में पैकेज पूर्ण होने के बाद का कोई भी चालान नहीं पाया गया है। बिन्दु क्रमांक 4-प्राधिकरण के आदेश पत्र संख्या 12681, दिनांक 24.07.2010 के द्वारा जारी निर्देशों के तहत निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एस्सार कम्पनी से क्रय किये गये बिटुमिन के उपयोग के संबंध में निर्देश दिये गये थे। फाबा ऑडिट के परिप्रेक्ष्य में सी.ए.जी. रिपोर्ट में दर्शित 780 अशासकीय रिफाइनरी के इनवॉईस में से परीक्षण उपरांत 255 इनवॉईस एस्सार कम्पनी से संबंधित होने के कारण मुख्यालय के बिन्दु क्र. 1 में उल्लेखित पत्र के परिप्रेक्ष्य में जिला इकाइयों द्वारा शासकीय रिफाइनरी में रेट के अंतर की राशि एवं प्राईस एस्केलेशन की राशि रूपये 24.32 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि के वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार 525 चालान अशासकीय रिफाइनरी/निजी पार्टी से संबंधित होने के कारण जिला इकाइयों द्वारा राशि रू. 11.20 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। वसूली योग्य वास्तविक राशि की गणना हेतु जिला इकाइयों द्वारा अशासकीय रिफाइनरी की दरें प्राप्त की जाकर शासकीय रिफाइनरी से रेट के अंतर की राशि एवं प्राईस एस्केलेशन की गणना किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष राशि के वसूली के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। बिन्दु क्रमांक 5-फाबा ऑडिट के परिप्रेक्ष्य में सी.ए.जी. रिपोर्ट के तहत शॉर्ट इनवॉईस केवल 02 इकाइयों बुरहानपुर एवं रीवा में पाये जाने के कारण संबंधित इकाई के महाप्रबंधक को कारण बताओ सूचना पत्र एवं आरोप पत्र जारी किये गये। जिला इकाई स्तर पर प्रकरण का परीक्षण किया जाकर शॉर्ट इनवॉईस से संबंधित आवश्यक राशि रूपये 57058 की वसूली की जा चुकी है। उपरोक्त वर्णित अनुसार जिला इकाइयों द्वारा संविदाकारों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के विरूद्ध संविदाकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कई प्रकरणों में वसूली नहीं किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2025 के अनुसार संविदाकारों को Dispute Redressal Mechanism के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। धारा 24 के तहत सुनवाई उपरांत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जिला इकाइयों द्वारा कार्य स्थल पर बिटुमिन की मात्रा का सत्यापन किये जाने के साथ ही गुणवत्ता का परीक्षण NABL लैब से कराया गया। तत्संबंधी क्यू.सी.आर. रजिस्टर जिला इकाइयों द्वारा संधारित किया गया है। संपादित कराये गये कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण एस.क्यू.सी., विभागीय अधिकारियों, एस.क्यू.एम. एवं एन.क्यू.एम द्वारा किया गया, जिसके तहत रोड अच्छी स्थिति में पाई गई तथा वर्तमान में भी सभी रोड ई-मार्ग पर अच्छी स्थिति में दर्ज हैं। उक्त विवरण से पूर्णतः स्पष्ट है कि तत्समय कार्य स्थल पर बिटुमिन मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ उपयोग में लाया गया है। तत्समय बिटुमन चालान के सत्यापन हेतु ऑनलाइन पोर्टल/मेकेनिज्म नहीं होने से प्राधिकरण के पत्र क्र. 8858, दिनांक 21.07.2022 द्वारा प्रांत प्रमुख, भारत पेट्रोलियम कॉर्पो.लि. को वेबसाईट के माध्यम से बिटुमिन इनवॉईस वेरीफिकेशन की ऑनलाईन सुविधा प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया था। प्राधिकरण द्वारा किये गये विशेष प्रयास के फलस्वरूप शासकीय पेट्रोलियम कम्पनी एच.पी.सी.एल. द्वारा जुलाई 2022 से वेबसाईट के माध्यम से बिटुमन इनवॉईस वेरीफिकेशन की ऑनलाईन सुविधा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई है। उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल के अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 03/CS/P&RD/2023, दिनांक 30.01.2023 के द्वारा सचिव, भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को वेबसाईट के माध्यम से बिटुमिन के चालान के ऑनलाईन वेरीफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया था। जिसके फलस्वरूप (आय.ओ.सी.एल./बी.पी.सी.एल.) कम्पनियों द्वारा भी वेबसाईट के माध्यम से बिटुमिन चालान के ऑनलाईन वेरीफिकेशन की सुविधा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में जिला इकाइयों के स्तर पर बिटुमिन चालान के शत-प्रतिशत ऑनलाईन वेरीफिकेशन के पश्चात ही संविदाकार को भुगतान किया जाता है। (ग) उत्तरांश उपरोक्त ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सूचना पत्र/आरोप पत्र जारी किये गये हैं। प्रकरण अंतर्गत अंतिम निर्णय लोक लेखा समिति द्वारा लिया जाना शेष है। इस संबंध में प्राधिकरण के आदेश क्र. 681, दिनांक 17.01.2025 के द्वारा अद्यतन जवाब तैयार किये जाने हेतु जिला इकाइयों के महाप्रबंधकों/परिक्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किये गये हैं। जो इनवॉईस सत्यापित नहीं हुए हैं, उनके सत्यापन के संबंध में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित न होने से अधिकारियों का प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होना परिलक्षित नहीं होने के कारण पृथक से अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने एवं राशि वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के अनुसार।
कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं नियुक्तियां
[उच्च शिक्षा]
3. ( *क्र. 2437 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय में सत्र 2013 एवं 2014 में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं नियुक्तियां हुई हैं? उनकी नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) भोज विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 एवं 2014 में दैनिक वेतन भोगियों के अलावा संविदा सलाहकार अंशकालीन कितने कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ है? उनकी वर्षवार नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। वर्ष 2013 एवं 2014 में हुई नियमित नियुक्तियों वाले समस्त कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। (ग) सत्र 2013 एवं 2014 में विश्वविद्यालय ने पद सृजित किये तो उन पदों पर नियमित नियुक्ति वाले किन-किन कर्मचारियों को 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो गया था? उनके नाम, पदनाम सहित नियमों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (घ) सत्र 2013 एवं 2014 में हुए नियमितीकरण में किन-किन कर्मचारियों के पद परिवर्तन कर चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में पद परिवर्तित किये? उनके नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ड.) सत्र 2013 एवं 2014 के समस्त नियमितीकरण आदेशों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराएं। (च) प्रवीण जैन को बर्खास्त करते समय प्रवीण जैन के आरोप पत्र में जिन पांच कर्मचारियों के नाम थे, उनकी नाम, पदनाम की सूची एवं उन कर्मचारियों पर आज तक की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराएं। (छ) भोज विश्वविद्यालय में 2010 में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के प्रतिनियुक्ति/संविदा पर पद स्वीकृत किये गये थे, उक्त स्वीकृत पदों पर शासन के आदेश की अवहेलना कर किन-किन कर्मचारियों का नियमितीकरण/नियुक्त किया है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2013 में कुल 31 एवं वर्ष 2014 में कुल 27 दै.वे.भो./संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश जारी किये गये, तत्समय कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। विश्वविद्यालय में कोई भी अंशकालीन संविदा सलाहकार नियुक्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2013 में पदों का सृजन नहीं किया गया एवं 2014 में सृजित पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (छ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'इ' अनुसार है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच
[उच्च शिक्षा]
4. ( *क्र. 2247 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय शहीद भगत सिंह (पी.जी.) महाविद्यालय पिपरिया जिला नर्मदापुरम को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कौन-कौन से विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (जांच) हेतु प्राप्त हुई थी, बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन (जांच) किसके द्वारा करायी गयी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन (जांच) प्रभारी प्राचार्य द्वारा संबंधित विषय के व्याख्याता से न करायी जाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से करायी गयी है? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच करायी जाना नियम संगत है? यदि हाँ, तो नियम पुस्तिका उपलब्ध करावें। यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर नहीं है तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या जांच करायी जाकर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को पत्र क्रमांक 581 पिपरिया, दिनांक 10.02.2025 के द्वारा भी शिकायत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी बतायें? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एवं राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के प्रपत्र (i) एवं (ii) अनुसार है। (ख) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महाविद्यालय में पदस्थ संबंधित विषय के शिक्षकों द्वारा कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 के प्रपत्र (i) एवं (ii) अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 2299 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधोहस्ताक्षरकर्ता का पत्र क्र. 994/एम.एल.ए./कुक्षी/2024, दिनांक 29.08.2024 जो कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर जिला धार को प्रेषित किया गया था, पत्र प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ-19-76/2007/1/4, भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें। (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो आदेश के उल्लंघन पर विभाग में किन-किन के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय से पत्र प्राप्ति उपरांत कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर के पत्र क्र. 2009, दिनांक 27.09.2024 से अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कुक्षी को स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कुक्षी के पत्र क्र. 96, दिनांक 05.10.2024 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर को प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर के पत्र क्र. 2144, दिनांक 14.10.2024 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित किये गये हैं। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर द्वारा की गई कार्यवाही की नोटशीट, लिखे गये पत्र एवं मान. सासंद सदस्य/विधायकों से प्राप्त पत्रों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2011 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार पंजी संधारित की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय को कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर के पत्र पृष्ठांकन दिनांक 27.09.2024 एवं दिनांक 14.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बैंक महाप्रबंधक को हटाने की कार्यवाही
[सहकारिता]
6. ( *क्र. 2546 ) श्री केशव देसाई : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में वर्तमान में श्री कृष्ण कोरकू को जिला सहकारी बैंक का महाप्रबंधक बनाया गया है? क्या वह अपने कार्यकाल में लापरवाही के कारण 3 बार निलंबित हो चुके हैं तथा पी.डी.एस. में ब्लैक मार्केटिंग के कारण गोहद कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है? क्या मेहगांव शाखा से 2018 में ऋण माफी में लापरवाही के कारण 2019 में बैंक द्वारा बर्खास्त किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को महाप्रबंधक बनाया जाना उचित है? (ख) ऐसे व्यक्ति को किसानों की जिला सहकारी बैंक का जिला प्रभारी किस योग्यता के आधार पर बनाया गया है? क्या ऐसे व्यक्ति को महाप्रबंधक के प्रभार से हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो इसका कारण बतायें? यदि हाँ, तो कब तक हटाया जायेगा? (ग) विभाग महाप्रबंधक को हटाने की कार्यवाही कब तक करेगा?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक CRA/15/2016, दिनांक 17.11.2021 से दोषमुक्त किये गये, साथ ही न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें चंबल संभाग मुरैना के आदेश से प्रकरण क्रमांक E/JRD/DCH/55/2/2019/60 द्वारा बर्खास्त किये जाने के आदेश को निरस्त किया जाकर सेवा में बहाल किया गया। वरिष्ठता के आधार पर महाप्रबंधक का प्रभार वैकल्पिक तौर पर दिया गया है। (ख) जी नहीं, वर्तमान में अपेक्स बैंक कैडर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री राजेश रायकवार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड में पदस्थ हैं, इनके माह नवंबर 2024 से अवकाश पर होने के कारण श्री कृष्ण कोरकू, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को बैंक प्रशासक एवं कलेक्टर के आदेश क्र. 162, दिनांक 06.01.2025 से प्रभार दिया गया है। (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महाविद्यालय स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री की घोषणा
[उच्च शिक्षा]
7. ( *क्र. 2518 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 06 मार्च, 2024 को भिण्ड शहर में आयोजित सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नयागांव में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के लिए घोषणा की गई थी? उस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है? (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुरूप नयागांव में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए स्थल का चयन किया गया है व निर्धारित बजट का प्रावधान है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) में वर्णित प्रश्नों की समय-सीमा बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। नयागांव में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जावक पंजी संधारण
[सहकारिता]
8. ( *क्र. 2166 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा सभी विभागों में जावक पंजी संधारण के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो पन्ना जिले के कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाओं की 2019 से प्रश्न दिनांक तक की जावक पंजी की प्रति उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (पेनड्राईव के रूप में)
स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार
[श्रम]
9. ( *क्र. 780 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधान सभा क्षेत्र में बोरगांव खैरी तायगांव औद्योगिक क्षेत्र में कौन-कौन से लगभग सौ छोटे बड़े उद्योग हैं? (ख) उपरोक्त उद्योगों में अलग-अलग कितने कामगार कार्यरत हैं? (ग) इन उद्योगों में कितने-कितने कामगार सौंसर विकासखंड के मूल निवासी हैं और कितने कामगार पांढुर्णा और छिंदवाड़ा जिले के बाहर के निवासी कार्य कर रहे हैं? (घ) क्या स्थानीय लोगों को रोज़गार न देकर जिले और प्रदेश के बाहर से कुशल/अकुशल कामगारों को रोजगार देने पर रोक लगायेंगे?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पांढुर्णा जिले के सौंसर विधानसभा क्षेत्र में बोरगांव खैरी तायगांव औद्योगिक क्षेत्र में मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानकारी अनुसार कुल 101 औद्योगिक इकाइयां हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उद्योगों में अलग-अलग कामगारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उपरोक्त उद्योगों में कार्यरत पांढुर्णा और छिंदवाड़ा जिले के कामगारों व बाहर के कामगारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) इस संबंध में कोई नीति नहीं है।
खुजनेर में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
10. ( *क्र. 2340 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11.06.2018 को नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसका क्रमांक 834 है? (ख) क्या नगर खुजनेर एवं आसपास के हायर सेकेण्डी स्कूल सुस्तानी, संडावता एवं बखेड़ के लगभग 972 छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 30-40 कि.मी. दूर राजगढ़, खिलचीपुर या जीरापुर जाना पड़ता है? (ग) क्या नगर खुजनेर में पूर्व मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा क्रमांक 834, दिनांक 11.06.2018 के अनुसार वर्तमान सत्र से नवीन शासकीय महाविद्यालय खोला जावेगा? यदि हाँ, तो बतावें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा क्रमांक बी-4834, दिनांक 11.06.2018 द्वारा राजगढ़ जिले के खुजनेर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में की गई थी। (ख) जी नहीं। खुजनेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, पचौर संचालित है। जहाँ बी.ए., बी.कॉम., एम.ए. हिन्दी साहित्य, एम.ए. राजनीतिशास्त्र एम.ए. अर्थशास्त्र, बी.एस.सी. (स्ववित्तीय) पाठ्यक्रम संचालित है। (ग) जी नहीं। नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। अतः नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है।
वित्तीय अनियमितता एवं कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 1607 ) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंद्र सरकार ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 2017 से लेकर 2021 तक कितनी सड़कों के उन्नयन की मंजूरी दी गई थी? (ख) उपरोक्त अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कों का उन्नयन किया गया? (ग) क्या कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन सड़कों के उन्नयन के लिए की गई डामर खरीदी में 414.94 करोड़ की धोखाधड़ी होने, एक चालान कई बार लगाने और ठेकेदारों द्वारा सरकारी रिफाइनरों के फर्जी चालान पेश करके भ्रष्टाचार होने का उल्लेख किया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या कैग की रिपोर्ट के बाद कोई जांच कराई है? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों और ठेकेदारों को दोषी पाया गया और इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) केंद्र सरकार ने विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में वर्ष 2017 से लेकर 2021 तक 10 सड़कों के उन्नयन की मंजूरी दी गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्त अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) कैग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में इकाइयों के महाप्रबंधक/परिक्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधकों को पत्र क्र. 681, दिनांक 17.01.2025 द्वारा प्रेषित कर विस्तृत जवाब मय दस्तावेज के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। प्राप्त जवाब के तहत संकलित जवाब तैयार किया जाकर पी.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। पी.ए.सी. में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में आगामी कार्यवाही की जावेगी।
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी में कच्ची औषधियों का प्रदाय
[आयुष]
12. ( *क्र. 2053 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी कार्यरत हैं? (ख) इन फार्मेसियों को कच्ची औषधियां प्रदान करने की क्या व्यवस्था है? (ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कब-कब कितने मूल्य की कच्ची औषधियां प्रदाय की गई? (घ) क्या समय पर कच्ची औषधियां प्रदान नहीं की जाने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा इसके कारण अस्वस्थ व्यक्तियों को समय पर आवश्यक औषधियां प्राप्त न होने से असुविधा का सामना करना पड़ा है?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में एक शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी ग्वालियर में संचालित है। (ख) बजट की उपलब्धता एवं मध्यप्रदेश शासन की क्रय प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। (ग) वर्ष 2024-25 में प्रदाय कच्ची औषधियों का मूल्य 9,80,149/- (नौ लाख अस्सी हजार एक सौ उन्नचास रूपये) है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
13. ( *क्र. 42 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) निर्माण कार्य हेतु 5 एकड़ भूमि आवंटित करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये थे? न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा राजस्व प्रकरण क्र./174/अ-20 (3)/2024-25 में दिनांक 16.12.2024 को पारित आदेश के आधार पर ग्राम बुटरिया चांदामेटा पटवारी हल्का नं. 40 तह.परा. जिला छिंदवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नं. 35/1, रकबा 19.461 हेक्टेयर भूमि में से 2.00 हेक्टेयर भूमि म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है और कार्यवाही व औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है, विभाग द्वारा इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु और कौन-कौन सी कार्यवाही किया जाना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार खिलाड़ियों की सुविधा हेतु शीघ्र अतिशीघ्र इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) निर्माण कार्य कराया जाना अतिआवश्यक है, विभाग द्वारा कब तक विभिन्न औपचारिकताओं एवं कार्यवाही को पूर्ण कर इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। भूमि आवंटित संबंधी पत्र जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा से दिनांक 11.02.2025 को प्रेषित किया गया है। संचालनालयीन पत्र क्रमांक 1126, दिनांक 25.02.2025 द्वारा म.प्र. पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भोपाल को प्राक्कलन मय तकनीकी स्वीकृति सहित प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव तैयार कर बजट उपलब्धता अनुसार सक्षम समिति से स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा सकेगा। (ख) प्रश्न ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय जबलपुर में कुलगुरू की नियुक्ति
[उच्च शिक्षा]
14. ( *क्र. 259 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय के वर्तमान कुलगुरू की प्राध्यापक के रूप में उच्च शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि क्या है? (ख) क्या कुलगुरू प्रथम नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के विनियमों का पूर्णत: पालन किया गया था? यदि हाँ, तो क्या जिस विज्ञापन के अंतर्गत श्री वर्मा द्वारा प्राध्यापक पद हेतु आवेदन किया गया था, उस विज्ञापन में वर्णित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शिका सन् 2003 में उल्लेखित शर्त प्राध्यापक पद हेतु आवश्यक दस वर्षों के कार्यानुभव में पी.एच.डी. शोधार्थियों के शोध निदेशक होने का अनुभव शामिल होना था? यदि हाँ, तो प्राध्यापक पद हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रो. वर्मा शोध निदेशक थे? (ग) यदि प्रो. वर्मा के पास तत्समय शोध निदेशक के रूप में अनुभव धारित करते थे, तो उनके मार्गदर्शन में कितने पी.एच.डी. शोधार्थियों ने अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया था? (घ) इनके द्वारा प्राध्यापक पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक कितने शोध पत्रों का प्रकाशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य केयर लिस्ट की शोध पत्रिकाओं में किया गया? (ड.) प्रो. वर्मा द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरू पद हेतु आवेदन करते समय राजभवन भोपाल में प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख बतावें। (च) यदि प्रो. वर्मा के पास प्राध्यापक पद हेतु वांछनीय आवश्यक अनुभव या योग्यता की कमी थी, तो उनकी नियुक्ति की वैधता के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु की विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-163/2011/38-1, दिनांक 31.01.2012 अनुसार प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई, जिसके अनुक्रम में दिनांक 11.02.2012 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) डॉ. राजेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य का अध्यापन अनुभव पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज एवं कीटनाशक का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( *क्र. 2538 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग अंतर्गत जिलों में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक रबी (गेहूं, चना, मसूर, अलसी, तुवर सरसों) व खरीफ की जींसवार फसलों के लिये कृषकों को बीज, जैविक खाद, कीटनाशक वितरण हेतु कितना बीज विभाग द्वारा कब-कब, किस-किस दर से किन-किन संस्थाओं से क्रय किया गया एवं उन संस्थाओं को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया? जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बीजों का वितरण, जैविक खाद, कीटनाशक किन-किन कृषकों को कब-कब, कितना-कितना दिया गया? नामवार, जिलेवार संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें। (ग) उक्त वर्षों में कितनी बार बीज, जैविक खाद, कीटनाशक वितरण या बीज क्रय में अनियमितता के मामले सामने आये हैं? क्या उक्त वर्षों में किसानों से कम बीज वितरण अथवा जैविक खाद किसानों को मुफ्त में दी जानी थी, किंतु उसके बाद भी कृषकों से राशि ली गई? क्या अधिक राशि कृषकों से लिये जाने की जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों द्वारा शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतायें कि उक्त शिकायत पर विभाग द्वारा क्या जांच और कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं के विक्रय की जांच कराकर किसानों से अधिक वसूल की गई राशि वापस करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? इस वर्ष कृषकों के लिये खाद आपूर्ति की कितनी-कितनी मात्रा तय की गई है? खाद के उचित समय पर वितरण के लिये विभाग ने क्या-क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शहडोल संभाग अंतर्गत जिला शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया में रबी एवं खरीफ की जींसवार फसलों के लिए कृषकों को वितरण हेतु संस्थावार बीज क्रय एवं भुगतान की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। शहडोल संभाग अंतर्गत जिलों द्वारा उक्त अवधि में जैविक खाद एवं कीटनाशक का क्रय नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कृषकों को बीज वितरण की वर्षवार एवं जिलेवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। उक्त अवधि में जिलों द्वारा जैविक खाद एवं कीटनाशकों का क्रय नहीं किया गया है। (ग) प्रश्नांश अवधि में संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग शहडोल द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार शहडोल संभागीय कार्यालय एवं संभाग अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया में बीज क्रय में अनियमितता, किसानों से कम बीज वितरण के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों द्वारा कोई प्रत्यक्ष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि में जिलों द्वारा जैविक खाद एवं कीटनाशकों का क्रय नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उक्त जिलों द्वारा संस्थावार क्रय बीज का योजना प्रावधान अनुसार वितरण किया गया है। उक्त अवधि में जिलों द्वारा जैविक खाद एवं कीटनाशकों का क्रय नहीं किया गया है। शहडोल संभाग अंतर्गत तीनों जिलों में वर्ष 2024-25 में खरीफ एवं रबी हेतु खाद आपूर्ति के लक्ष्यानुसार पर्याप्त भण्डारण कर उचित समय पर डबललॉक केन्द्र, सहकारी समिति एवं पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2024-25 (खरीफ एवं रबी) उर्वरक भण्डारण एवं वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 1360 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विगत दो वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनाई गयी? वर्षवार स्वीकृत राशि बताने का कष्ट करें। (ख) क्या हमारे जिले के साथ सौतेला व्यवहार करते हुये एक भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है? (ग) यदि नहीं, तो बड़ा मलहरा विधानसभा में विगत दो वर्षों में स्वीकृत और बनाई ग्रामीण सड़कों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छतरपुर जिले में विगत 02 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 28 मार्ग स्वीकृत किये गये थे। 01 मार्ग काठन वृहद सिंचाई परियोजना से डूब में आने के कारण विलोपित किया गया है। वर्षवार स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बड़ामलहरा एवं बक्सवाहा में विगत 02 वर्ष में कुल 06 मार्ग स्वीकृत हुए हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 1629 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले के विकास खण्ड खाचरौद की ग्राम पंचायत बेडावन में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव गजराज सिंह द्वारा भ्रष्ट आचरण और अनियमितता करने और विकास कार्य में बाधा डालने के संबंध में सरपंच द्वारा कई बार कलेक्टर उज्जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खाचरौद, जिला उज्जैन को शिकायत की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त पंचायत सचिव के विरूद्ध क्या-क्या शिकायत की गई है? (ग) क्या सरपंच द्वारा की गई शिकायतों को संज्ञान में लेकर किसी अधिकारी ने जांच कराई है? यदि हाँ, तो जांच रिर्पोट की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) यदि कोई जांच नहीं की गई तो उसका क्या कारण है? (ड.) क्या उपरोक्त पंचायत सचिव के विरूद्ध गंभीर शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत में समय पर उपस्थित नहीं होना, विकास कार्य नहीं होना, संपत्ति कर, भवन कर आदि की वसूली नहीं होना, कर्तव्यों एवं कार्यों के प्रति लापरवाही, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना एवं हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, सचिव को अन्यत्र स्थानांतरण करना, निलंबित करना, वेंडरों का भुगतान नहीं करना, नालियों की सफाई एवं कचरा सफाई कार्य का भुगतान शेष रहना, स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करना, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र सचिव की अनुपस्थिति के कारण जारी नहीं होना, वित्तीय अधिकार जी.आर.एस. को दिया जावे आदि। (ग) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन द्वारा जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
शास. महाविद्यालयों की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
18. ( *क्र. 1167 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की तहसील निवास में शास. महाविद्यालय संचालित हैं, जहां भविष्य में एम.ए. एवं एम.एस.सी. की कक्षाएं संचालित करने की क्या कार्य योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या एम.ए. एवं एम.एस.सी. की (स्नातकोत्तर) कक्षाएं कब से प्रारंभ की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या मण्डला जिले की विकास खण्ड मुख्यालय बीजाडांडी मोहगांव में शास. महाविद्यालय स्थापना करने की कोई योजना बनाई गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। यद्यपि कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 145/132ए/168/स्व.वि./आ.उ.शि./योजना/2023, दिनांक 06.04.2023 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों को स्ववित्तीय आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
19. ( *क्र. 2010 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर.जी.पी.वी. द्वारा कोरोनाकाल के दिसम्बर 2020 से अप्रैल 2021 तक क्रय किये गये सॉफ्टवेयर जो प्रश्न दिनांक की स्थिति में अनुपयोगी है, की खरीदी में किये गये भ्रष्टाचार में संलिप्त भ्रष्टाचारियों पर क्या शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही की समय-सीमा सहित अवगत करावें। (ख) यदि नहीं, तो क्या पूर्व कुल सचिव पर करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्या शासन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हुए सेवानिवृत्त होने तक कार्यवाही लंबित रखना चाहता है? यदि नहीं, तो भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, गठित जांच समिति के प्रतिवेदन अनुसार दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं, 03 सदस्यीय जांच समिति के प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्र क्रमांक/पी.ए./ए.सी.एस./2024/30, दिनांक 03.03.2024 के परिपालन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत दोषी 05 व्यक्तियों यथा-प्रो. आर.एस. राजपूत, तत्कालीन कुलसचिव, आर.जी.पी.व्ही., श्री ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन वित्त नियत्रंक आर.जी.पी.व्ही., प्रो.सुनील कुमार, तत्कालीन कुलपति, आर.जी.पी.व्ही., श्री मयंक कुमार गोपाल, दलित संघ सोहागपुर एवं अन्य के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में क्षेत्र के गांधी नगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) क्रमांक 0057, दिनांक 03.03.2024 दर्ज की गई थी। एस.आई.टी. से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण में पूर्व कुल सचिव सहित 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, प्रकरण जिला न्यायालय भोपाल में विचाराधीन है, विभाग द्वारा तत्कालीन कुलपति डॉ. सुनील कुमार एवं तत्कालीन कुलसचिव डॉ. आर.एस. राजपूत को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
छैगांवमाखन कृषि उप मण्डी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( *क्र. 584 ) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छैगांवमाखन स्थित कृषि उप मण्डी में आज तक भी खरीदी बिक्री न चालू होने के क्या कारण हैं? 14 वर्षों तक मण्डी संचालन न करवाने के कारण किसानों को असुविधा होने और शासन को राजस्व की हानि करवाने वाले दोषी अधिकारियों को कब तक दंडित किया जायेगा? (ख) कृषि उप मण्डी में कौन सी आवश्यक सुविधाओं की कमी है और उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) कृषि उप मण्डी में खरीदी बिक्री चालू करने की क्या तय समय-सीमा है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उप मंडी प्रांगण छैगांवमाखन में व्यापार हेतु इच्छुक व्यापारियों का अभाव होना इसका कारण है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) कृषि उपमंडी प्रांगण में आवश्यक सुविधाओं अंतर्गत नलकूप खनन, कव्हर्ड शेड, ट्रॉली शेड, सी.सी. रोड, कार्यालय भवन, चेक पोस्ट बाउंड्रीवाल निर्मित है, किन्तु विद्युत व्यवस्था एवं तौलकांटे की कमी है। विद्युत व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है। (ग) इच्छुक व्यापारियों की उपलब्धता होने पर उप मंडी प्रांगण में खरीदी बिक्री चालू हो सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
समयपाल एवं खलासियों के नियमित वेतनमान का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 2443 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 एवं 2 में कार्यरत समयपाल/खलासी को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 668/2021 के तहत प्रमुख अभियंता ग्रा.या. सेवा भोपाल द्वारा ईश्वर राम बैरागी एवं अन्य 5 के संबंध में आदेश क्रमांक 2722, दिनांक 11.06.2021 में नियमित वेतनमान देने हेतु आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश जारी हो जाने के पश्चात भी उक्त कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत इन कर्मचारियों को वेतनमान भुगतान नहीं किये जाने पर उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? अवगत कराएं। (ग) सिवनी छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिले के किरणापुर जनपद पंचायत के समयपाल एवं खलासियों को नियमित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस आधार पर एवं नियमों के तहत भुगतान किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) अंतर्गत दिये गये उदाहरणों के अनुसरण में याचिकाकर्ता कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण बताएं। कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में समयपाल/खलासियों के नियमित पद स्वीकृत न होने के कारण जिला कोषालय अधिकारी द्वारा नियमित वेतनमान अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया गया। तदोपरांत कार्यालय प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के आदेश क्र. 3675, दि. 03.06.2022 द्वारा नियमित वेतनमान दिये जाने का आदेश निरस्त किया गया। (ख) जी हाँ। अवमानना प्रकरण में विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण विचाराधीन है। (ग) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के अनुक्रम में जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत 09 खलासियों एवं 07 समयपाल के सांख्येत्तर पदों का सृजन विभाग द्वारा किया गया था। इन पदों के विरूद्ध पदस्थ समयपाल/खलासियों को नियमित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में जिला सिवनी एवं जिला बालाघाट के जनपद पंचायत किरनापुर में नियमित वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। (घ) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत समयपाल/खलासी के नियमित पद स्वीकृत नहीं है, जिसके कारण याचिकाकर्ता कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना
[सहकारिता]
22. ( *क्र. 2397 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना वर्ष 2023 पर कालातीत सदस्यों की ब्याज माफी की गई थी? यदि हाँ, तो क्या उसमें मृतक सदस्यों को भी ब्याज माफी दी जानी थी, जिसके लिए मृतक सदस्यों के वारिस की जानकारी में सदस्यों द्वारा आवेदन व आवश्यक दस्तावेज भी लिए गये थे? उज्जैन जिले अंतर्गत महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे हितग्राही किसानों की सूची ग्रामवार देवें। (ख) क्या उक्त किसानों की प्रश्न दिनांक तक ब्याज माफी क्यों नहीं की गई? उक्त ब्याज माफी कब तक की जावेगी तथा किसानों के खाते में ब्याज की राशि कब तक जमा हो जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत महिदपुर विधानसभा के ऐसे कितने कृषक हैं, जिनकी ऋण माफी की जाना है? विवरण देवें। ब्याज माफी नहीं होने के क्या कारण हैं? जानकारी दें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में ''मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023'' अंतर्गत महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के 90 मृतक कृषकों के वारिसों द्वारा आवेदन किये गये तथा उन सभी कृषकों की राशि रू. 20.13 लाख की ब्याज माफ की गयी। योजना के अंतर्गत कृषक के खाते में राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाता है, ब्याज राशि का समायोजन किया जाता है। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ''मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023'' के प्रावधान अनुसार 5218 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुये एवं इन सभी कृषकों की कुल राशि रू. 762.47 लाख का ब्याज माफ किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सहकारी समितियों में प्रभार सौंपा जाना
[सहकारिता]
23. ( *क्र. 1680 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना के अंतर्गत जिला अशोकनगर की समस्त शाखाओं से संबंधित सहकारी समितियों में विगत 5 वर्षों के अंदर किन-किन सहायक प्रबंधकों को किन-किन संस्थाओं का प्रभार सौंपा गया है? (ख) क्या इस संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक म.प्र. भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप गठित कमेटी से संस्था प्रशासकों के द्वारा सौंपे गये प्रभार की अनुमति प्राप्त की गई है? यदि नहीं, ली गयी है तो क्यों? इस लापरवाही के लिये कौन दोषी है? दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ग) अशोकनगर जिले अंतर्गत सहकारी संस्थाओं में अवैधानिक तरीके से संस्था प्रभारी की नियुक्ति जांच कराने संबंधी जांच पत्र प्रमुख सचिव, सहकारिता, म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र./076/नि.स./प्र.स./2022, दिनांक 24.08.2022 जारी किया गया था। उक्त पत्र के संबंध में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है। समस्त आदेशों एवं पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना द्वारा म.प्र. सहकारिता अधिनियम की धारा 54 का उपयोग करते हुये संस्थाओं का प्रभार देने के लिए विगत 5 वर्षों में कौन-कौन से आदेश जारी किये गये एवं किस-किस आदेश में संशोधन किया गया है? संबंधित सभी आदेशों एवं संशोधित आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। क्या यह विधिसम्मत है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं, अनुमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( *क्र. 901 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यह म.प्र. एवं छ.ग. का सीमावर्ती जिला है और यहां 90 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है? यदि हाँ, तो यहां के छात्रों को कृषि कार्य पर आधारित तकनीकी शिक्षा की विशेष आश्यकता है, ताकि कृषि क्षेत्र में जिला अग्रणी हो और कृषि कार्य लाभ का धंधा बन सके? यदि हाँ, तो जिला अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले जाने हेतु अधोहस्ताक्षकर्ता के द्वारा शासन को पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या जिला अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, रीवा, कटनी, मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट म.प्र. व पेण्ड्रा गौरेला, मनेन्द्रगढ़ कोरिया जिला छ.ग. के मध्य एक भी कृषि महाविद्यालय संचालित है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें और नहीं तो क्या जिला अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र खोला जाना उचित होगा? यदि हाँ, तो शासन स्तर से कृषि महाविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान स्थापित किये जाने का क्या प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिला मुख्यालय अनूपपुर के कृषकों के बच्चों को उन्नत तरीके से कृषि कार्य की शिक्षा हेतु विगत वर्षों में भी अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा पत्राचार एवं विधानसभा प्रश्न कर के मांग की गई थी? जिस पर शासन द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार जिला अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, बालाघाट म.प्र. के एवं पेण्ड्रा गौरेला कोरिया मनेन्द्रगढ़ छ.ग. के मध्य स्थित है और यहां पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना से म.प्र. एवं छ.ग. के सीमावर्ती जिलों के छात्र-छात्राओं को कृषि कार्य की उन्नत विधि की तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में आधुनिकता एवं उत्पादन की वृद्धि हो सकेगी? यदि हाँ, तो शासन कब तक कृषि महाविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। पत्राचार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला अनूपपुर के समीप, जिला रीवा, बालाघाट एवं जबलपुर में कृषि महाविद्यालय संचालित है। अत: जिला अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला रीवा एवं बालाघाट में कृषि महाविद्यालय संचालित है। शेष प्रश्नांश का उत्तर, उत्तरांश 'क' के संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
नवनिर्मित शॉटगन रेंज के निर्माण की लागत
[खेल एवं युवा कल्याण]
25. ( *क्र. 1117 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की भोपाल स्थित नवनिर्मित दो शॉटगन रेंज वर्तमान में उपयोग में है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह आई.एस.एस.एफ. मानकों को पूरा करती है? यदि नहीं, तो किन मानकों पर, बतायें। क्या उक्त रेंजों के निर्माण के लिये खेल विभाग ने किसी परामर्शदाता की सेवायें ली थी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर? अनुबंध की प्रति उपलब्ध करवायें। (ख) नवनिर्मित रेंज कब व कितने खर्च पर बनी थी? मानकों पर न होने से क्या जाँच, दण्डात्मक कार्यवाही व रिकवरी की गयी है? विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या वर्तमान में शूटिंग के सभी डिसिप्लिन में सलाहकार व कोच उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो उनके चयन का आधार व योग्यता क्या है? यदि नहीं, तो कब से व क्यों उपलब्ध नहीं है? अकादमी के पास तीनों डिसिप्लिन में कितने शूटर्स हैं, उनके लिये क्या सुविधायें हैं, पिछले छह माह में इनमें से कितनी पूरी की गयी हैं? शूटर्स के लिये भविष्य का क्या रोडमेप है? (घ) अकादमी प्रति वर्ष किस कैलिबर के कितने बन्दूक व कारतूस क्रय/आयात करती है, 2019 से अब तक प्रतिवर्ष कितने किये गये? खाली खोखे डिस्पोज़ करने के क्या प्रावधान हैं, उक्त समयावधि में कितने किये गये? वर्षवार विवरण दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) म.प्र. राज्य शूटिंग एकेडमी में 05 शॉटगन रेन्ज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 03 रेन्ज का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं 02 रेन्ज निर्माणाधीन हैं। नवनिर्मित 03 शॉटगन रेन्ज वर्तमान में उपयोग में हैं तथा यह आई.एस.एस.एफ. के मानकों को पूरा करती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' अनुसार नवनिर्मित रेन्ज दिनांक 12.01.2024 को कुल राशि रूपये 1360.36 लाख (जी.एस.टी. सहित) से निर्माण किया गया है। नवनिर्मित 03 शॉटगन रेन्ज मानक के अनुसार बनी होने से भारतीय राष्ट्रीय रायफल महासंघ, नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं एवं ओलम्पिक 2024 के चयन ट्रॉयल का आयोजन किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शूटिंग खेल के सलाहकार व कोच के नाम, आधार व योग्यता के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। म.प्र. राज्य शूटिंग एकेडमी में पिस्टल, रायफल एवं शॉटगन में खिलाड़ियों के नाम एवं दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सभी सुविधाएं पूरी की गई है। खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तैयार कर एशियन एवं ओलम्पिक के लिए तैयार किया जाता है। (घ) म.प्र. राज्य शूटिंग एकेडमी के द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक क्रय किये गये आर्म्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 (1) अनुसार है एवं एम्यूनेशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 (2) अनुसार है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के उपरांत उपयोग के बाद एम्यूनेशन (खाली खोखे) समिति के समक्ष गणना कर क्रश मशीन से क्रश कर उन्हें भविष्य के लिए अनुपयोगी बनाया जाता है। वर्ष 2019 से फरवरी 2025 तक क्रश किये गये एम्यूनेशन (खाली खोखे) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
ग्राम
पंचायत में
विकसित की गई
वैध एवं अवैध
कॉलोनियाँ
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 18 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले में म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनीनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निरबंधन तथा शर्तें) नियम 1999 का पालन हो रहा है? उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित सभी रिकॉर्ड की सूची एवं संधारण की स्थिति प्रस्तुत करें। (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा तराना सहित उज्जैन जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में विकसित की गई कालोनियों के ग्राम पंचायतवार कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य की रिपोर्ट,ग्राम पंचायत में जमा किया गया रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क कालोनी विकास के लिए अनुमति शुल्क की रसीद, कॉलोनी के लिए जारी किए गए सक्षम अधिकारी के अनापत्ति प्रमाणपत्र, आवासीय कॉलोनी में समाज के कमजोर वर्गों को आवंटित 15 प्रतिशत विकसित भूखंड की सूची, कॉलोनी के विकास की 02 प्रतिशत पर्यवेक्षण फीस की रसीद ग्राम पंचायत को हैंडओवर का पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावेंl (ग) दिनांक 1 जुलाई 2024 से लेकर प्रश्न दिनांक की अवधि में प्रश्न पूछने एवं उत्तर प्राप्ति कार्य एवं अन्य समीक्षा बैठक के दौरान में उल्लेखित जिलों में किस-किस जनप्रतिनिधि के द्वारा कॉलोनियों को लेकर कौन-कौन सी शिकायत की गई है? उन शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है प्रमाणित प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन निर्मित मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 प्रभावशील है, जबकि मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 निरस्त हो चुका है। (ख) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के अंतर्गत विकसित की गई कॉलोनी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) बैठक दिनांक 05.10.2024 की समीक्षा बैठक में माननीय विधायक महिदपुर द्वारा अवगत कराया गया था कि महिदपुर में गरीब लोगों के लिए कॉलोनी में प्लाट आरक्षित होने के बावजूद भी नहीं दिये जा रहे हैं, इसी प्रकार माननीय विधायक उज्जैन उत्तर द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. के कितने लोगों का सत्यापन किया गया है लिस्ट का सत्यापन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जावे, की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयांत्रियों के क्लस्टर निर्धारण में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 130 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक 4111/22/वि__31/ग्रा यां से/2024 भोपाल दिनांक 12.06.2024 की प्रति देवें। (ख) दिनांक 12.06.2024 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की अवधि में बालाघाट जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कितने उपयंत्री के क्लस्टर में परिवर्तन/संशोधन/अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? उनके नाम, पदनाम, आदेश उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में बालाघाट जिले में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री के क्लस्टरों की सूची, पदस्थ दिनांक, कितनों की शिकायत प्राप्त हुई है, कितनों पर विभागीय जांच की जा रही है? कितनों को आज दिनांक तक भी दायित्व नहीं दिया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) के आदेश के पालन में क्या बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी का नाम बताएं? शासन उनके विरुद्ध कब और क्या कार्रवाई करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में बालाघाट जिले के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 18 उपयंत्रियों के क्लस्टर में परिवर्तन/संशोधन/अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जानकारी एवं आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) उपयंत्री के क्लस्टरों की सूची, पदस्थ दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्नांश (क) के आदेश के पालन में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत के क्लस्टर पुनर्निर्धारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप, जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पीएम श्री कॉलेज, जबलपुर की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
3. ( क्र. 209 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में महाकौशल कॉलेज के पीएम श्री कॉलेज बनने के बाद छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? (ख) इस कॉलेज के खेल एवं अन्य क्लास रूम की क्या प्रगति है। कृपया विस्तृत जानकारी दें? (ग) यह बिल्डिंग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा, कृपया इस बिल्डिंग की कुल लागत राशि एवं समय-सीमा बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) :(क) वर्ष 2023-24 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या- 5628, वर्ष 2024-25 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या- 5863। (ख) 1. महाविद्यालय में खेल हेतु निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं:- (i) इन्डोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, कैरम, शतरंज, योगा, जूडो-कराटे, मल्टी जिम की सुविधा उपलब्ध है। (ii) आउटडोर स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो-खो, बॉलीबाल, हॉकी की सुविधा उपलब्ध है। (iii) ओपन जिम में एबडोमिनल बोर्ड, आर्यत ट्वीस्टर, पुशअप बार, शोल्डर प्रेस, लेग प्रेस, चेस्ट प्रेस, डबल एयर, वाल्कर रॉवर, स्काई वाल्कर इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 2. महाविद्यालय में एक्सटेंशन के अंतर्गत 19 अध्ययन कक्ष निर्माणाधीन हैं। (ग) महाविद्यालय में एक्सटेंशन का कार्य प्रगतिरत है, जो कि अप्रैल 2025 तक पूर्ण होना संभावित है। इस कार्य की कुल लागत रूपये 1337.25 लाख है।
उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
4. ( क्र. 255 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्थापित हो रहे उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता पर अवसर दिलाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? (ख) क्या शासन ने इस पर कोई नीति बनाई है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी नवीन उद्योग संवर्धन नीति-2025 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाली वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उपलबध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उद्योगों में स्थानीय आकांक्षी युवाओं को अवसर दिलाने के लिये 'युवा संगम' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में लगने वाली जनशक्ति के लिये कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं कौशल उन्नयन किये जाने की व्यवस्था है। ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कुशल युवाओं को संभावित नियोजकों (उद्योगों) से जोडे़ जाने की योजना है। (ख) जी हाँ।
महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता
[उच्च शिक्षा]
5. ( क्र. 260 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने महाविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल, प्रतियोगिताएं आयोजित करने खेल मैदानों का रख-रखाव, सुधार सुरक्षा व खेल सामग्री का क्रय हेतु किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि का बजट आवंटन किया है एवं कितनी-कितनी राशि आवंटित की है। कितनी-कितनी राशि नहीं की हैं एवं क्यों? कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की जिलावार जानकारी दें। (ख) प्रदेश के किन-किन संभागों में सभाग व राज्य स्तरीय कौन-कौन सी खेल प्रतिस्पर्धाएं कब-कब, कितने-कितने दिवसीय आयोजित की गई। किन-किन खेल प्रतिस्पर्धाओं में किन-किन जिलों की टीमों ने भाग लिया? इनके आयोजन, व्यवस्थाओं खेल सामग्री पदकों का क्रय आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) जिला जबलपुर को किस-किस स्तर पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। किन-किन विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई। किन-किन महाविद्यालयों में सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान, खेल सुविधाएं प्रशिक्षक नहीं है एवं क्यों? किन-किन महाविद्यालयों के खेल मैदान बदहाल व सुविधाविहीन है एवं क्यों? सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित किन-किन महाविद्यालयों में कब से कौन-कौन सी महाविद्यलायीन व अन्तर महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की गई हैं एवं क्यों? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मांग के आधार पर आवंटित की गई राशि एवं व्यय की वर्षवार, महाविद्यालयवार एवं जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र 01 से 73 अनुसार है। (ख) संभाग स्तरीय जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 01 से 65 तथा राज्य स्तरीय जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 के प्रपत्र 01 से 16 अनुसार है। (ग) जबलपुर जिले के महाविद्यालयों को आवंटित एवं व्यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 के प्रपत्र-1 एवं खेल मैदान, खेल सुविधाएँ संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 के प्रपत्र-1 से 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 के प्रपत्र-1 से 4 अनुसार है। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन संबंधी शासन द्वारा जारी खेल कैलेण्डर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 के प्रपत्र- 01 से 12 अनुसार है।
उच्च शिक्षा विभाग में चतुर्थ पे-बैंड स्वीकृत किया जाना
[उच्च शिक्षा]
6. ( क्र. 335 ) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चतुर्थ पे-बैंड की पात्रता आदेश जारी होने के बावजूद वर्तमान में जिन शिक्षकों का चतुर्थ पे-बैंड स्थगित रखा गया है, उनमें से ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त होने के आधार पर विभाग ने चतुर्थ पे-बैंड स्थगित रखा है। क्या ऐसा किया जाना नियमानुसार है? (ख) यदि ऐसा कोई स्थगन आदेश जारी किया गया है तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किस नियम के अंतर्गत, उक्त स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। क्या महज गोपनीय प्रतिवेदन के अप्राप्त होने के आधार पर, उपयुक्त पे बैंड से किसी कर्मचारी को लाभ लेने से रोका जा सकता है। क्या ऐसा किया जाना नियमानुसार है को किस नियम से? (ग) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के आधार पर जिन शिक्षकों का चतुर्थ-पे-बैंड स्थगित है, उनमें से कितने शिक्षकों का प्रकरण न्यायालय में लंबित है और इस मामले में शासन से क्या पहल की गई है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-124/2010/38-1, दिनांक 14.09.2012 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 द्वारा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), की अधिसूचना क्रमांक हैं 1-32/2006-U.II/U.I (i) दिनांक 31 दिसम्बर 2008 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2009, नई दिल्ली दिनांक 30 जून 2010 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 के अनुक्रम में शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, शिक्षकों, ग्रंथपालों तथा क्रीड़ा अधिकारियों के लिए दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के रेग्युलेशन दिनांक 30 जून 2010 के बिन्दु 6.4.7 में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), की अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के बिन्दु 2 (ix) में प्रवर श्रेणी वेतनमान उपरांत 03 वर्ष पूर्ण करने पर एजीपी 9000 (स्टेज 4) के अनुपालन में अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान के उपरांत पात्रता तिथि के 03 वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचार में लिया जाकर पात्रतानुसार चतुर्थ-पे-बैण्ड स्वीकृत किया जाता है, जो नियमानुसार है। जिन शिक्षकों द्वारा चतुर्थ-पे-बैण्ड हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं की जाती है तथा जिनके पात्रता दिनांक के 03 वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके प्रकरणों को अनुवीक्षण समिति द्वारा विचार में लिया जाकर अमान्य/लंबित रखा जाता है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) उपरोक्त नियमों के अंतर्गत शिक्षकों को चतुर्थ-पे-बैण्ड स्वीकृत किया जाता रहा है तथा वर्तमान में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 18 जुलाई 2018 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-11/2018/38-1 दिनांक 18/01/2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है बिन्दु-6 अनुसार यूजीसी रेग्युलेशन 2018 की कंडिका 6.4 (III) अनुसार अकादमिक स्तर 12 से अकादमिक स्तर 13 क हेतु संबंधित शिक्षकों की मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों को अनुवीक्षण समिति द्वारा विचार में लिया जाता है। इस प्रकार 03 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन चतुर्थ-पे-बैण्ड में स्थानन हेतु आवश्यक है। (ग) डॉ. अखिलेश मणि त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 16593/2015 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार दायर की गई है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में लंबित है।
सिंगरौली जिले में श्रम अधिकारी एवं निरीक्षक के स्वीकृत पद
[श्रम]
7. ( क्र. 373 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में श्रम कार्यालय कब से स्वीकृत हैं? श्रम कार्यालय में जिला श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक के पद कितने स्वीकृत हैं। पदवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अधिकारी/निरीक्षक पदस्थ हैं? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करायें। रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संगठित एवं असंगठित ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी हैं? जिलावार, संस्थावार जानकारी उपलब्ध करायें। संगठित एवं असंगठित ठेका श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ)/कोयला खान भविष्य निधि स्कीम 1948/कोयला खान भविष्य निधि पेंशन स्कीम 1998 के अंतर्गत कटौती की जाती हैं? यदि हाँ तो संस्थावार, संख्यावार जानकारी उपलब्ध करायें। यदि कटौती नहीं की जाती हैं तो कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में निजी कोयला खदान क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों का कोयला खान भविष्य कोयला खान भविष्य निधि स्कीम 1948 एवं कोयला खान भविष्य निधि पेंशन स्कीम 1998 के अंतर्गत पंजीकृत हैं? यदि हाँ तो संख्यात्मक जानकारी देवें। कायेला खदान क्षेत्र में कार्यरत ठेका श्रमिक कोयला खान निधि पेंशन स्कीम 1998 के बजाय कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) स्कीम में कवर कर रहे हैं, जो नियम विरूद्ध एवं श्रमिकों का शोषण हैं? कारण सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में श्रम कार्यालय वर्ष 1998 से संचालित है। श्रम कार्यालय में जिला श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक के स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सीधी एवं सिंगरौली में पदस्थ अधिकारी व निरीक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। रिक्त पदों के विरूद्ध निकटवर्ती जिलों में पदस्थ अधिकारियों को कार्य संपादन हेतु निर्देशित किया गया है। (ग) सीधी जिले में संगठित क्षेत्र के 17 संस्थानों में सीधे नियोजित 1250 श्रमिक तथा ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक संख्या 3764 सहित कुल श्रमिक संख्या 5014 है। असंगठित क्षेत्र में संबल पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक संख्या 360918 तथा भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों की संख्या 53158 है। सिंगरौली जिले में संगठित क्षेत्र के 18 संस्थानों में सीधे नियोजित 18852 श्रमिक तथा ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक संख्या 40857 सहित कुल श्रमिक संख्या 59709 है। असंगठित क्षेत्र के संबल पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक संख्या 343747 तथा भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों की संख्या 92518 है। जिलेवार, संस्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेष जानकारी केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित होने से राज्य के श्रम विभाग में संधारित नहीं की जाती है। (घ) कोयला खदानों के संबंध में समुचित सरकार केन्द्र सरकार है। अत: जानकारी राज्य सरकार के श्रम विभाग में संधारित नहीं की जाती है।
महाविद्यालयों में पद पूर्ति की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
8. ( क्र. 374 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय मड़वास एवं कुसमी में संचालित किये जाने की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? महाविद्यालयवार कितने पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी? महाविद्यालयवार पदवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत महाविद्यालय मड़वास एवं कुसमी में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर पदस्थापना/नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो पदवार पदस्थापना की जानकारी उपलब्ध करायें। रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने पद पर आउटसोर्स/संविदा से पदस्थापना की गई है? महाविद्यालयवार, पदवार जानकारी उपलब्ध करायें। कितने पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है? यदि हाँ तो कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायें। प्रश्न दिनांक तक आउटसोर्स/संविदा के पद पर नियुक्ति नहीं किये जाने के दोषी कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय महाविद्यालय मड़वास के लिये भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ तो राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कब तक भवन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय मड़वास दिनांक 18/07/2023 में एवं शासकीय महाविद्यालय कुसमी दिनांक 10/05/2013 में संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। शैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति प्रकियाधीन है। अशैक्षणिक नियमित पद पदोन्नति के पद हैं आउटसोर्स के रिक्त पदों की आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूर्ति करने के निर्देश अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों को हैं। निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। उत्तरांश ''ख'' अनुसार। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, जिला प्रशासन स्तर पर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटन होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। भवन स्वीकृति की निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
सुदूर सड़क/मेन सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 386 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनके खेतों तक आने-जाने के लिए बनाई जाने वाली सड़क हेतु तैयार की गई सुदूर सड़क योजना कब प्रारम्भ की गई थी इस योजना का क्या-क्या उद्देश्य रहा है। (ख) योजना को किन कारणों से कब-कब बन्द किया गया, योजना के तहत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2022 से किस ग्राम में कितनी सुदूर सड़क का निर्माण प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी लागत में किया गया है। (ग) यदि सदूर सड़क योजना बन्द कर दी है तो उसका कारण बतावें? यह योजना कब तक प्रारम्भ की जावेगी? समय-सीमा बतावें। यदि योजना प्रारम्भ नहीं की जावेगी तो उसका भी कारण बतावें। (घ) संपूर्ण मध्यप्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को बजरी निकालने एवं डालने की अनुमति ग्राम पंचायत स्तर पर दी जावे एवं बजरी को किसानों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के लिए रॉयल्टी को नि:शुल्क किया जावे ताकि किसान अपने खेत में आने-जाने के लिए सड़क एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लाभ मिल सके।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनके खेतो तक आने जाने के लिए बनाई जाने वाली सुदूर सड़क योजना मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 9581/दिनांक 17-12-2013 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों एवं कृषकों के आवागमन को सुगम बनाये जाना है। (ख) खेत सड़क योजना को बंद नहीं किया गया है। प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र टिमरनी अंतर्गत वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक सुदूर सड़क निर्माण स्वीकृति की संख्या निरंक हैं। (ग) सुदूर सड़क योजना बंद नहीं हुई हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 10-03-2025 के अनुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही को बजरी निकालने एवं डालने की अनुमति ग्राम पंचायत स्तर पर दिये जाने के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायत कार्यालयों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 387 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचयात भवन एवं ग्राम पंचायत कार्यालय बनाए जाने की क्या-क्या योजना वर्तमान में प्रचलित है? इस योजना के तहत किन पंचायतों को निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की जाती है? कितने वर्ग फुट का पंचायत भवन एवं पंचायत कार्यालय बनाया जाता है? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के किस पंचायत में पंचायत भवन एवं पंचायत कार्यालय है? किस पंचायत में पंचायत भवन एवं कार्यालय नहीं हैं एवं किस पंचायत में पंचायत भवन एवं कार्यालय जर्जर स्थिति में हैं? पृथक-पृथक बतावें। (ग) भवन एवं कार्यालय विहीन पंचायतों में पंचायत भवन एवं कार्यालय बनाए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवही कर रहा है? कब तक पंचायत भवन एवं कार्यालय का निर्माण करवाया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायतों में 15वां वित्त आयोग की अनाबद्ध राशि, राज्य वित्त आयोग तथा मनरेगा के अभिसरण एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किये जाते है। वर्तमान में क्लस्टर पंचायत भवन के लिये राशि रूपये 47.00 लाख व सामान्य पंचायत भवन के लिये 38.00 लाख की सीमा निर्धारित है। क्लस्टर पंचायत भवन के लिये 263.92 वर्गमीटर (2840.81 वर्गफीट) व सामान्य पंचायत भवन के लिये 201.92 वर्गमीटर (2173.44 वर्गफीट) निर्मित क्षेत्रफल निर्धारित है। दोनों भवनों के लिये कुल क्षेत्रफल (ओपन एरिया) 325.92 वर्गमीटर (3508.20 वर्गफीट) है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों के नियुक्ति का नियम
[उच्च शिक्षा]
11. ( क्र. 440 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों को नियुक्त करने के क्या-क्या नियम व प्रावधान है। विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालय में कार्य करते हुए राजनैतिक पद व राजनैतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं? (ग) यदि हाँ तो, कारण स्पष्ट करें। (घ) यदि नहीं, तो ऐसा कृत्य करने वाले अतिथि विद्वान पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) दोष सिद्ध पाये जाने पर अतिथि विद्वानों से संबंधित नीति/निर्देश/नियम दिनांक 05.10.2023 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
खुरई विधानसभा क्षेत्र में नवगठित पंचायतों का भवन निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 486 ) श्री
भूपेन्द्र
सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
विधानसभा
क्षेत्र खुरई
अन्तर्गत
जनपद पंचायत
खुरई एवं
मालथौन में
कितनी नवगठित
पंचायतों के
पंचायत भवन
अभी तक
स्वीकृत किये
गये हैं?
उपरोक्तानुसार
कौन-कौन सी
पंचायतों के
भवन निर्माण
अभी तक
स्वीकृत नहीं
हुये? कब
तक कर दिये
जावेंगे? (ख) विधानसभा
क्षेत्र खुरई
अन्तर्गत
खुरई व मालथौन
जनपद
पंचायतों
अन्तर्गत
आंशिक व
पूर्णतः
क्षतिग्रस्त
पंचायत भवनों
का ब्यौरा
क्या है?
पूर्णतः
क्षतिग्रस्त
पंचायत भवनों
के नवीन भवन
कब तक स्वीकृत
कर दिये
जावेंगे?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) विधानसभा
क्षेत्र खुरई
अन्तर्गत
जनपद पंचायत
खुरई में
नवगठित 6
नवीन ग्राम
पंचायतों में
से 1 नवीन
ग्राम पंचायत
भवन एवं जनपद
पंचायत मालथौन
में 13
नवगठित
पंचायतों में
से 8 नवीन
ग्राम पंचायत
भवन स्वीकृत
किये गये है। जनपद
पंचायत खुरई
अंतर्गत 5 नवगठित
पंचायतें (1) कनेरा
गौड़, (2) आसौलीघाट, (3) ग्वारी, (4) तेवरी, (5) प्यासी
एवं जनपद
पंचायत
मालथौन
अंतर्गत 5 नवगठित
पंचायतें (1) रामछायरी, (2) तिगरा
बुजुर्ग, (3) मुहली
पिठौरिया, (4) चकेरी, (5) मुहली
बुजुर्ग के
भवन अभी तक स्वीकृत
नहीं हुये है।
बजट उपलब्धता
के अनुसार
कार्य की स्वीकृति
प्रदान की
जाती है,
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ख) विधानसभा
क्षेत्र खुरई
की जनपद
पंचायत खुरई अंतर्गत
ग्राम पंचायत
सिंगपुर
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त
है एवं ग्राम
पंचायत भवन
खैरा पूर्णत:
क्षतिग्रस्त
है। जनपद
पंचायत
मालथौन
अंतर्गत
आंशिक रूप से
क्षतिग्रस्त
पंचायतों की
संख्या
निरंक है एवं 3 ग्राम
पंचायतें (1) खटौरा, (2) बंगेला, (3) दुगाहकला
के भवन
पूर्णत:
क्षतिग्रस्त
है। बजट उपलब्धता
के अनुसार
कार्य की स्वीकृति
प्रदान की
जाती है,
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
गोटेगांव में शासकीय महाविद्यालय का निर्माण
[उच्च शिक्षा]
13. ( क्र. 514 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मौजा छोटा छिंदवाड़ा गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में खसरा क्रमांक 142/1, 142/2 एवं 142/3 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 19 एकड़ जमीन कालेज निर्माण हेतु राजस्व विभाग में दर्ज है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो क्या उक्त स्थान में कॉलेज का निर्माण कर लिया गया है? यदि हाँ तो कब यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के छात्र-छात्रों के हितो को ध्यान में रखते हुए विभाग जल्दी से जल्दी उक्त स्थान में कॉलेज बनाने की अनुमति जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार आवंटित भूमि में भवन निर्माण नहीं हो पाने का मुख्य कारण उक्त भूमि पर तालाब होने एवं वर्षा ऋतु के दौरान पानी का 5 से 6 फीट तक भराव होने के कारण निर्माण एजेंसी (पी.आई.यू.) द्वारा उपरोक्त भूमि को तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं माना गया है। (ग) वर्तमान में कॉलेज का भवन है, जिसमें कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अतिरिक्त नवीन भवन के निर्माण हेतु पूर्व में आवंटित भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधान है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
लैंक्सेस उद्योग में स्थाई श्रमिकों के स्थान पर ठेकेदार श्रमिकों से कार्य
[श्रम]
14. ( क्र. 590 ) श्री विपीन जैन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा स्थित लैंक्सेस उद्योग में कितने स्थाई श्रमिक, स्टाफकर्मी कार्यरत है नाम, पद सहित विवरण दें। (ख) उद्योग में कितने ठेका श्रमिक है स्थाई श्रमिक के स्थान पर ठेकेदार श्रमिकों व अप्रेंटिसशिप ट्रेनी से कार्य कराकर प्लांट का संचालन किया जा रहा है यदि हाँ तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) लैंक्सेस उद्योग में वर्ष 2015 से 2025 के मध्य कितनी दुर्घटनाएं हुई है दुर्घटनाओं के संबंध में उद्योग अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (घ) लैंक्सेस उद्योग का प्लांट पुराना व जर्जर होकर मेन्टेनेंस मांग रहा है? मेन्टेनेंस नहीं होने के कारण कभी भी भोपाल जैसी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है म.प्र के हेल्थ एण्ड सेफ्टी विभाग व अन्य अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया? निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाई गई उद्योग के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (ड.) लैंक्सेस उद्योग द्वारा अन्य उद्योग से विगत 5 वर्षों में कितनी मात्रा में उत्पादन हेतु जल प्राप्त किया गया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है वर्षवार विवरण दें। (च) अपने उत्पादन हेतु उद्योग द्वारा चम्बल नदी, अन्य स्त्रोत से कितना पानी उद्योग के संचालन हेतु उपयोग में लेता है तथा कितनी राशि जलकर के रूप में देता है उत्पादन के दौरान कितनी मात्रा में निस्तारित प्रदूषित जल निकलता है क्या उसे उद्योग द्वारा बनाए गए मेहतवास पीट के माध्यम से चम्बल नदी में छोड़ा जाता है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उद्योग में 1183 ठेका श्रमिक कार्यरत है। स्थाई श्रमिक के स्थान पर ठेकेदार के श्रमिक से कार्य लिए जाने के संबंध में कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। कारखाना लैंक्सेस उद्योग के सम्पूर्ण प्लांट की सक्षम व्यक्त्ति द्वारा दिनांक 13, 14 एवं 15.03.2022 को जांच की गई एवं भवन स्थाईत्व प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2024-25 में दिनांक 19.04.2024, 13.09.2024, 23.09.24 एवं 03.01.2025 तथा सहायक श्रमायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा दिनांक 11/02/2025 को निरीक्षण किये गये। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों पर कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) एवं (च) जानकारी श्रम विभाग से सबंधित नहीं है।
रजिस्टर्ड बीज उत्पादक संस्थाओं और समितियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 626 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में बीज प्रमाणिकरण संस्था में कितने बीज उत्पादक रजिस्टर्ड है? उनके द्वारा विगत 2 वर्ष में कितने रकबे बीज का उत्पादन किया गया है? संस्थावार, ग्रामवार सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या सहकारी बीज समितियों को अभी भी बीज विक्रय पर शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों की सीजनवाइज रबी, खरीफ में उपरोक्त उज्जैन जिले की समितियों को जो राशि प्रदान की गई उनकी समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) बीज समितियों एवं बीज कम्पनियों पर विगत 05 वर्षों में आज प्रश्न दिनांक तक कुल कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए? क्या प्रकरण दर्ज होने के बाद भी उन समितियों या कंपनियों द्वारा उनके नाम से या घर के किसी भी सदस्यों के नाम से कंपनी या समितियां बनाकर बीज का व्यापार किया जा रहा है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उज्जैन जिले में कुल 78 बीज उत्पादक रजिस्टर्ड है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। विगत 2 वर्षों में जिले में 31889.910 हेक्टेयर रकबे का बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। खरीफ एवं रबी 2023-24 तथा 2024-25 की संस्थावार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास उज्जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार उज्जैन जिले में विभाग द्वारा बीज विक्रय पर सहकारी समितियों एवं कंपनियों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (ग) उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास उज्जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार उज्जैन जिले में विभाग द्वारा बीज समितियों एवं बीज कम्पनियों पर विगत 05 वर्षों में, आज प्रश्न दिनांक तक बीज विक्रय से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
निर्माणाधीन प्रधानमंत्री सड़कों के मरम्मत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 628 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक घट्टिया विधानसभा में कितनी नवीन प्रधानमंत्री सड़कें निर्माणाधीन है? कितनी सड़कों के मरम्मत के कार्य किये जा रहे हैं एवं कितनी पुल-पुलिया निर्माण किये जा रहे हैं? सम्पूर्ण जानकारी मय प्राक्कलन के उपलब्ध करावें। (ख) विगत दो वर्ष में नवीन निर्माणाधीन सड़कें, मरम्मत सड़कें, पुलिया निर्माण का कितना भुगतान कब-कब, किस-किस एजेन्सी को किया गया? सड़कवार, स्थानवार, सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितनी स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य एजेन्सी द्वारा समय-सीमा में पूर्ण कर लिए गए है एवं कितनी सड़कों का निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया? समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक घट्टिया विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोई भी नवीन सड़क निर्माणाधीन नहीं है। संधारण अंतर्गत कुल 58 मार्गों का संधारण कार्य किया जा रहा है। संधारण किए जा रहे मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विगत 02 वर्षों में घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई भी नवीन निर्माणाधीन सड़क नहीं है। संधारण के अंतर्गत सड़कें एवं पुल-पुलिया में किए गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 658 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 5815 दिनांक 17/03/2016 बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों की पंचायती राज व्यवस्था के नियंत्रण, प्रबन्धन एवं अधिकार में सौंपी गई 2 लाख 9 हजार 418 हेक्टेयर दखल रहित भूमि में से वन विभाग ने 482 संरक्षित वन खण्डों में 71684 हेक्टेयर एवं 259 नारंगी वन खण्डों में शामिल 7565 हेक्टेयर भूमि से संबंधित किसी भी ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है? (ख) यदि हाँ तो 482 वन खण्ड एवं 259 वन खण्डों में किस ग्राम एवं किस ग्राम पंचायत में शामिल किस राजस्व ग्राम के निस्तार पत्रक में दर्ज कितनी भूमि शामिल की है, इसमें से कितनी भूमि वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वन कक्ष इतिहास एवं वन कक्ष मानचित्र में दर्ज कर ली गई है? (ग) वन खण्ड एवं वर्किंग प्लान में शामिल करने की अनुमति या सहमति किस दिनांक को किस ग्रामसभा या ग्राम पंचायत ने दी है यदि नहीं, दी तो उसका क्या कारण रहा है, कब तक वन विभाग को ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत अपनी सहमति एवं अनुमति प्रदान कर देगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बैतूल जिले के वन वृत्त उत्तर, दक्षिण एवं पश्िचम से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिसूचित वन खण्डों में क्रमश: 130, 79 एवं 156 का रकबा क्रमश: 15916.756 हेक्टेयर, 2616.276 हेक्टेयर एवं 23503.18 हेक्टेयर कुल 42036.212 तथा वन वृत्त उत्तर, दक्षिण एवं पश्िचम में नारंगी क्रमश: 102, 212 एवं 0 कुल 313 वन खण्डों का रकबा क्रमश: 1425.778 हेक्टेयर, 31694.427 हेक्टेयर एवं 0 हेक्टेयर कुल 33120.205 हेक्टेयर वन भूमि वर्किंग/प्रचलित कार्य योजना में शामिल की गई है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं मुख्यालय द्वारा ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित करने के संबंध में कोई आदेश/दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। (ख) उत्तर वन मंडल की जानकारी निरंक है। दक्षिण वन मण्डल बैतूल द्वारा वर्किग प्लान, एरिया रजिस्टर, वन कक्ष इतिहास एवं वन कक्ष मानचित्र में दर्ज 291 वन खण्डों में से पूर्व से रहे 212 वन खण्डों में 31020.744 हेक्टेयर एवं नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण एवं सीमांकन इकाई बैतूल द्वारा नवनिर्मित अधिसूचित वन खण्ड 79 में 2616.276 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 33637.020 हेक्टेयर शामिल भूमि की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पश्िचम वन मंडल की जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत के अधिकार नियंत्रण एवं प्रबन्धन में सौंपी भूमि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 659 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 5815 दिनांक 17/03/2016 में राजस्व विभाग ने बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में दर्ज 2 लाख 9 हजार 418 हेक्टेयर दखल रहित भूमि का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने की जानकारी सदन के पटल पर दिए जाने के बाद भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ख) बैतूल जिले के किस जनपद पंचायत की सीमा में आने वाली किस ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले किस ग्राम के निस्तार पत्रक में कितनी-कितनी दखल रहित भूमि किस-किस प्रयोजन एवं किस-किस मद में दर्ज है इसमें से कितनी भूमि का नियंत्रण, प्रबन्धन एवं अधिकार राजस्व विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा है। (ग) ग्राम एवं ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाली दखल रहित भूमियों से संबंधित अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने के बाद जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने क्या-क्या कार्यवाही की है यदि नहीं, की हो तो उसका कारण बतावे, कार्यवाही कब तक की जावेगी समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) राजस्व विभाग द्वारा पंचायतों को सौंपी गई दखल रहित भूमि का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार के तहत कार्यवाही की जा रही है। इन भूमियों पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण या भूमि विवाद की स्थिति में राजस्व विभाग को सूचित कर निराकरण किया जाता है। (ख) राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के 10 जनपद पंचायतों में 2 लाख 9 हजार 418 हेक्टेयर भूमि निस्तार पत्रक में दखल रहित भूमि बडे़ झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद एवं पहाड़-चट्टान, रास्ता, चरनोई, पानी के नीचे, आबादी गोठान मद में इमारती लकड़ी या ईंधन, चारागाह, घास, कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि गोठान, शिविर भूमि, खलिहान, बाजार, पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे लोक प्रयोजन के लिए दर्ज है। इन भूमियों का नियंत्रण प्रबंधन एवं अधिकार राजस्व विभाग ने पंचायतों राज संस्थाओं को सौंप दिया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम एवं ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाली दखल रहित भूमियों से संबंधित अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने के बाद जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार राजस्व विभाग के माध्यम से कार्यवाही की जाती है।
भोपाल जिला पंचायत में 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 686 ) श्री आरिफ मसूद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिला पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि से विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्षवार जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति एवं कामों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद किन-किन कामों में कार्य परिवर्तित किए गए नियम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में फंदा बैरसिया से किन-किन मशीनों की खरीदी की गई? क्या खरीदी में भ्रष्टाचार संबंधी जांच लंबित है यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार है। (ग) जिला पंचायत भोपाल की साधारण सभा की बैठक दिनांक 29.11.2022 में 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत वर्ष 2021-22 की पूरक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात नियमानुसार DPC (District Planning Committee) की बैठक दिनांक 02.01.2023 में वर्ष 2021-22 की पूरक कार्ययोजना का अनुमोदन प्राप्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' अनुसार है। (घ) जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया अंतर्गत 15वें वित्त आयोग से मशीनों की खरीदी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पवई विधानसभा क्षेत्र की उच्च शिक्षा व्यवस्था
[उच्च शिक्षा]
20. ( क्र. 701 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रत्येक बच्चों तक उच्च एवं गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा पहुँचाना हमारी सरकार का उद्देश्य है, यदि हाँ तो पवई विधानसभा के तहसील मुख्यालय रैपुरा एवं तहसील मुख्यालय सिमरिया में आज तक महाविद्यालयों की स्थापना क्यों नहीं कराई गई? जबकि इन क्षेत्रों के अधिकतर बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रैपुरा एवं सिमरिया में महाविद्यालयों की स्थापना हेतु विभाग की तरफ से क्या कोई प्रयास किया जा रहे हैं? यदि हाँ तो इन क्षेत्र में महाविद्यालयों की स्थापना कब तक की जाएगी। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? जबकि उच्च शिक्षा हेतु इन क्षेत्र में महाविद्यालयों की बहुत आवश्यकता है। (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय शाहनगर जिला पन्ना में विज्ञान संकाय का संचालन नहीं किया जा रहा, यदि हाँ तो क्यों नहीं? जबकि अधिकतर छात्र-छात्राएं कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय से भी पढ़ाई करते हैं महाविद्यालय विज्ञान संकाय न होने से छात्रों को काफी असुविधा होती है।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। पवई विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय रैपुरा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। तहसील मुख्यालय सिमरिया में निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ख) जी हाँ। जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जी हाँ, विज्ञान संकाय संचालित नहीं है। क्योंकि निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है।
शासकीय गौचर भूमि को खुर्द-बुर्द करना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 714 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में म.प्र. शासन के नियम लागू न होकर मनमाने नियम संचालित है? यदि नहीं, तो राजस्व भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा 40 वर्ष के लिए कार्बन समझौता कर ग्राम चरपुवां एवं माडूमर की सैकड़ों एकड़ भूमि स्वयं सेवी संस्था को क्यों दे दी गई? (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने 16 दिसम्बर 2024 को प्रश्न क्र. 183 द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित भूमि के संबंध में प्रश्न किया था और जवाब में जांच करने का आश्वासन दिया था? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा एस.डी.एम. टीकमगढ़ और कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रश्नांश (क) में वर्णित तथ्यों के संबंध में पत्राचार किया था किंतु जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने का क्या कारण है? (घ) समय-सीमा में कार्यवाही न होने से न्याय विफल होता है, क्या समय-सीमा में कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों में संबंधित एजेंसी को आवश्यक सहयोग करने का लेख किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत चरपुवां एवं माडूमर द्वारा 40 वर्ष अवधि के लिए वृक्षारोपण हेतु हरीतिका संस्था से अनुबंध किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) संबंधित संस्था हरीतिका सीआईपीएल नौगांव छतरपुर मध्यप्रदेश के विरूद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ (शहरी) तहसील व जिला टीकमगढ़ में ग्राम माडूमर का राजस्व प्रकरण क्रमांक 0123/अ-68/2024-25 पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 में अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 05.03.2025 को अतिक्रमण हटाया जा चुका है। न्यायालय नायब तहसीलदार शिवपुरी (कुण्डेश्वर) तहसील व जिला टीकमगढ़ में ग्राम चरपुवां का राजस्व प्रकरण क्रमांक 27/अ-68/2024-25 पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 को अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 05.03.2025 को अतिक्रमण हटाया जा चुका है। राजस्व अभिलेख अनुसार शासकीय मद की भूमि को अधिकारिता विहीन अनुबंध करने पर सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत माडूमर एवं चरपुवां के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
जिला थोक उपभोक्ता भंडार टीकमगढ़ में भ्रष्टाचार
[सहकारिता]
22. ( क्र. 715 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने अतारांकित प्रश्न क्र. 187 दिनांक 16 दिसम्बर 2024 के द्वारा जिला थोक एवं उपभोक्ता भंडार टीकमगढ़ की जानकारी चाही थी? (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश "क" में वर्णित प्रश्न के उत्तर "ख" एवं ग" में चाही गई जानकारी नहीं देकर यह लेख किया था कि संस्था का रिकॉर्ड चार्ज में नहीं दिया गया? (ग) करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार केवल रिकॉर्ड न होने का लेख किया गया रिकॉर्ड न देने वाले के विरुद्ध एफ.आई.आर. क्यों नहीं की गई? (घ) उपायुक्त टीकमगढ़ द्वारा गलत जानकारी दी गई कि जिला स्तर पर थोक उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है जबकि प्रश्नकर्ता ने अनेकों शिकायतें उपायुक्त टीकमगढ़ एवं आयुक्त भोपाल को की। गलत जानकारी दिये जाने के लिए कौन दोषी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) संस्था का रिकार्ड चार्ज में नहीं देने वाले के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उप आयुक्त सहकारिता जिला टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/विधानसभा/2025/92 दिनांक 28.02.2025 से संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु लिखा गया था, पुन: उनके द्वारा पत्र क्रमांक/विधानसभा/2025/98 दिनांक 03.03.2025 से रिकार्ड चार्ज में नहीं देने वाले के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. की कार्यवाही करने हेतु संस्था के प्रशासक को पत्र लिखा गया है। कार्यवाही नहीं करने के कारण संस्था के प्रशासक को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। (घ) जी हाँ। उपायुक्त सहकारिता जिला टीकमगढ़ द्वारा गलत जानकारी दिये जाने के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 902 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रेषित पत्रों की कितने शिकायती पत्र एवं कितने विकासात्मक पत्र इनके पदस्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक भेजा गया है प्राप्त पत्रों में इनके द्वारा प्रश्न दिनांक तक कितने पत्रों का निराकरण कर उन्हें की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है और कितने पत्रों में कार्यवाही कराया जाना शेष है? ग्राम पंचायत खम्हरिया, फुनगा, रक्शा, ताराडांड, बम्हनी मझगवां सहित जिले के कई पंचायतों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों व अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सचिव, रोजगार सहायकों के द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन न करने, भ्रष्टाचार करने व समय पर पंचायत में उपस्थित न रहने व मनमानी करने की कितने-कितने शिकायतें की गई है और उनमें से कितने पत्र पर प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही की गई और कितने पत्र का जबाव दिया गया है। पत्रों की छायाप्रति सहित की गई कार्यवाही की सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या ग्राम पंचायत खम्हरिया में पदस्थ सचिव के कार्य व्यवहार से ग्राम पंचायत खम्हरिया के सरपंच, पंच व स्थानीय जनप्रतिनिधि संतुष्ट है? यदि नहीं, तो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को स्थानीय व्यवस्था बतौर सचिव ग्राम पंचायत खमरिया को अन्यत्र संलग्न किये जाने के लिये कितने पत्र प्रेषित किये गये है। पत्रों की छायाप्रति तथा पत्रों पर की गई कार्यवाही उपरांत जवाबी पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार प्रेषित पत्र में कार्यवाही न करने व कार्यवाही उपरांत जवाब न देने के क्या कारण है? (ग) क्या म.प्र. शासन के द्वारा म.प्र. संचालित समस्त शासकीय विभागों के कार्यालयों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनपद सदस्यों, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, विधायक, सांसदों के द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रेषित पत्रों की कार्यवाही उपरांत किये गये कार्यवाही से अवगत कराने के लिए जनप्रतिनिधियों को जवाबी पत्र प्रेषित किये जाने के प्रावधान है? यदि हाँ तो क्या जिला अनूपपुर में जनप्रतिनिधियों को उनके पत्रों का जवाब दिया जाता है? यदि हाँ तो विगत वर्ष 2023-24 में कलेक्टर अनूपपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा अधोहस्ताक्षरी को किस-किस पत्र का जवाब प्रेषित किया गया है। जवाब की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) की समस्त जानकारी छायाप्रतियां सहित सूचीबद्ध उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास पदस्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त 20 शिकायती पत्रों में 10 निराकृत, 10 प्रचलित एवं 152 विकासात्मक पत्रों में से 120 निराकृत एवं 32 प्रचलित हैं। ग्राम पंचायत खम्हरिया, फुनगा, रक्शा, ताराडांड, बम्हनी, मझगवां के अंतर्गत केवल ग्राम पंचायत बम्हनी की शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत से प्राप्त हुई, जिसकी जांच कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार। (ख) जनपद पंचायत जैतहरी की ग्राम पंचायत खम्हरिया के सचिव के स्थानांतरण हेतु पत्र क्र. 127 दिनांक 05.01.2024, पत्र क्रमांक 580 दिनांक 19.09.2024 एवं पत्र क्रमांक 329 दिनांक 22.06.2026 कुल 03 पत्र प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत खम्हरिया में पदस्थ सचिव श्री भोला सिंह द्वारा ग्राम पंचायत में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों में रूचि न लेने, जनकल्याणकारी योजनाओं का समयानुसार क्रियान्वयन न किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला पंचायत अनूपपुर के आदेश क्रमांक 4267 दिनांक 18.02.2025 द्वारा जनपद पंचायत जैतहरी में संलग्न किया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विगत वर्ष 2023-24 में प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों द्वारा कलेक्टर अनूपपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनूपपुर को प्रेषित क्रमश: 56 एवं 185 पत्रों पर कृत कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'', ''ब'', एवं ''स'' अनुसार है।
राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी स्कीम की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 940 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्यों बनाया गया है? इसका उद्देश्य क्या है तथा इसे कहां-कहां लागू की गई है। इस मद से कौन-कौन से कार्य और कहां-कहां कराये जाने का प्रावधान है? इसके निर्माण एजेंसी किसे किसे बनाया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन जिला शहडोल में कब से लागू हुई है तथा जिला शहडोल में किन-किन पंचायतों में कौन-कौन से कार्य मनरेगा मद से स्वीकृत करायी गई है? कार्यों की सूची उपलब्ध करायें व 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें। (ग) मनरेगा मद से जिला शहडोल में कार्य कराने का रेशियों क्या है तथा वर्तमान में शहडोल जिले की रेशियों की क्या स्थिति है? क्या शासन स्तर से मनरेगा से स्वीकृत होने वाले कार्यों का संख्या जिला शहडोल में कम कर दी गई है? जिससे पंचायतों के अधिकांश कार्य राशि के अभाव में बन्द हो गये है? यदि हाँ तो क्यों? क्या जिले में पुनः पहले की भांति मनरेगा मद की राशि स्वीकृत की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो इसे बन्द करने के पीछे शासन की क्या मंशा है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या मनरेगा मद से ग्रामीण मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिल जाती थी? गांव के गरीब किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को खेत तालाब, निर्मल नीर, कपिल धारा कैटल शेड जैसे कार्य मिल जाते थे जिससे लोगों को मजदूरी के साथ-साथ खेतों में सिंचाई इत्यादि की सुविधा हो जाती थी? इसी तरह गांव में मनरेगा मद से खेत सड़क योजना, प्रेवल मार्ग तालाबों का गहरीकरण, शासकीय भवनों का बाउण्ड्रीवाल, सोखता गड्ढा, स्नान गृह एवं कूपों का मरम्मत कार्य हो जाते थे। क्या पुनः जिला शहडोल के मनरेगा का रेशियों बढ़ाकर राशि स्वीकृत की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे ससक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना को बनाया गया है। मनरेगा योजना संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। योजनांतर्गत कार्यों में कृषि आधारित कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण अधोसंरचना के भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत अनुमत विकास कार्य सम्मिलित हैं। मनरेगा अंतर्गत अनुमत कार्यों को सामुदायिक भूमि तथा हितग्राही की निजी भूमि पर कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय/अशासकीय एजेंसी/संस्थाओं को मनरेगा अंतर्गत कार्य क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना जिला शहडोल में 01 अप्रैल 2006 से लागू है। ग्राम पंचायतों में स्वीकृत/लिये गये कार्यों की जानकारी पब्लिक डोमेन पर नरेगा पोर्टल (https://nrega.nic.in) पर उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कार्यों की जानकारी नरेगा पोर्टल की रिपोर्ट R 6.12 तथा कार्यों के संबंध में उपलब्ध MIS रिपोर्ट से प्राप्त की जा सकती है। (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60 : 40 निर्धारित है। वर्तमान में शहडोल जिले में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 62 : 38 संधारित है। मनरेगा अकुशल श्रम की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार मांग की पूर्ति हेतु आवश्यक राशि की उपलब्धता सुनिश्िचत की जाती है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) मनरेगा अकुशल श्रम की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मनरेगा से अनुमत कार्य जैसे- खेत, तालाब, निर्मल नीर, कपिलधारा, केटल शेड आदि शासन के निर्देशानुसार कराये जा सकते है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का क्रियान्वयन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 941 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चलाया है? जिसके तहत पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जगह-जगह कूड़ादान के साथ-साथ गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है? जिसके तहत मनरेगा मद से राशि खर्च की गई है? यदि हाँ तो जिला शहडोल में अब तक कितने घरों में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा चुका है तथा कितने घरों में शौचालय का निर्माण किया जाना शेष है? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जिला शहडोल में ओ.डी.एफ. (शौच मुक्त) कितने गांव बने है? जिला शहडोल में स्वच्छता मिशन के तहत वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना राशि प्राप्त हुआ? प्रत्येक पंचायतों में उक्त राशि का किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है? पंचायतवार वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या स्वच्छता मिशन के तहत जिले के प्रत्येक पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो कितने पंचायतों के सामुदायिक शौचालय क्रियाशील है? क्या प्रत्येक पंचायतों में बनाये गये सामुदायिक शौचालयों में पानी की उपलब्धता पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो जिले में कहां-कहां के सामुदायिक शौचालय क्रियाशील है? (घ) प्रश्नांश "क" एवं "ख" अनुसार जिला शहडोल में किन-किन पंचायतों के संपूर्ण ग्रामीणजन शौचालयों का उपयोग करते है तथा खुले में शौच मुक्त पंचायत है तथा कौन-कौन से पंचायतों में प्रत्येक घरों में शौचालय क्रियाशील है? सूची उपलब्ध कराये तथा क्या जिले के पंचायतों में पंचायत के द्वारा बनाया गया गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीणों के घरों के शौचालय क्रियाशील है? यदि हाँ तो क्रियाशील शौचालयों की सूचीबद्ध जानकारी उपलब्ध कराये। यदि नहीं, तो क्यों? शौचालय क्रियाशील नहीं होने के जिम्मेदार कौन हैं? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ड.) प्रश्नांश ''क'' ''ख'' ''ग'' एवं ''घ'' अनुसार जिले में प्राप्त स्वच्छता मिशन के तहत प्राप्त राशि का संपूर्ण रुप से ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) गांव में खर्च किया गया है? उनमें से कितने क्रियाशील हैं और कितने गांव में अभी भी लोग खुले में शौच के लिए जाते है? पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावे।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा यह मिशन चलाया गया है। जी हाँ, कूड़ादान के साथ शौचालय का निर्माण किया गया है। जी हाँ, कूड़ादान निर्माण हेतु मनरेगा मद से राशि खर्च की गई है। शहडोल जिले अंर्तगत अभी तक कुल 160334 घरो में अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है, ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत पात्र समस्त घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है एवं नवीन पात्र परिवारों को आवेदन उपरांत शौचालय निर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (ख) शहडोल जिले में कुल 816 ग्राम ओ.डी.एफ. (शौच मुक्त) हो चुके है, शहडोल जिले में स्वच्छता मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक 1300.42 लाख राशि प्राप्त हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त प्राप्त राशि में प्रशासनिक एवं आई.ई.सी. का कटौत्रा कर पंचायतवार वर्षवार जिन-जिन कार्यों पर खर्च किया गया है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिले अंर्तगत 334 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। उक्त सभी पंचायतों के सामुदायिक शौचालय क्रियाशील है। जी हाँ। उक्त पंचायतों में बनाये गये सामुदायिक शौचालय में पानी की उपलब्धता है जिले में क्रियाशील सामुदायिक शौचालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) शहडोल जिले की 390 ग्राम पंचायतों के संपूर्ण ग्रामीण जन शौचालयों का उपयोग करते हैं तथा समस्त 390 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त है। ग्राम पंचायतो में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना से सभी व्यक्तिगत शौचालय क्रियाशील है, ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार विस्तृत सूची website:sbm.gov.in के सार्वजनिक module MR 06 report card पर उपलब्ध है, जिसे हितग्राहीवार देखा जा सकता है। हाँ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाता है। निर्माण पश्चात उसे प्रोत्साहन राशि शासन स्तर से पीएफएमएस पोर्टल द्वारा हितग्राही के खाते में दी जाती है। शौचालय के क्रियाशीलता सुनिश्िचत करने की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की है, क्रियाशील शौचालयों की सूचीबद्ध जानकारी ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार विस्तृत सूची website: sbm.gov.in के सार्वजनिक module MR 06 report card पर उपलब्ध है, जिसे हितग्राहीवार देखा जा सकता है। (ड.) जी हाँ, जिले में स्वच्छता मिशन के तहत प्राप्त राशि का ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) गांव में खर्च किया गया है। ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) क्रियाशील है। समस्त ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) ग्राम क्रियाशील है जिससे गांव के कोई भी लोग खुले में शौच के लिये नहीं जाते हैं।
निर्माण कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 958 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्र. 338 दिनांक 15.02.2024 के प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला पंचायत के सामान्य सभा में लिये गये निर्णय अनुसार स्वीकृति प्रदान करने व राशि जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने से संबंधित पत्र मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 627 दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से लिखा गया था जिस पर म.प्र. शासन मुख्य सचिव कार्यालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जावक क्रमांक 11167/2024 दिनांक 22.11.2024 द्वारा आगामी कार्यवाही के लिये भेजा गया पत्र पर की गई कार्यवाही के साथ स्वीकृत निर्माण कार्यों के प्रारंभ कर पूर्ण कराये जाने बावत क्या निर्देश दिये गये बतायें एवं विलंब के लिये किनको उत्तरदायी मानकर कार्यवाही के निर्देश दिये गये बतावें अगर नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य प्रारंभ करने में विलंब करने एवं संबंधित जिम्मेदारों द्वारा राशि जारी होने के बाद भी कार्य प्रारंभ न कराने पर किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही के निर्देश देंगे साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्यों के प्रारंभ कराकर पूर्ण कराये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) (1) जिला पंचायत रीवा के आदेश क्रमांक/1599/तक/निर्माण/प्रशा/2021 दिनांक 17.03.2021 द्वारा जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत बसामन मामा घाट पर एनीकिट निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु 15वां वित्त योजनांतर्गत निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 371.94 दी गई एवं प्रशासकीय स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण कार्य हेतु चेक क्रमांक 411278 दिनांक 06.04.2021 से निर्माण एजेंसी को प्रथम किश्त की राशि 278.95 लाख जारी किये गये। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 01 रीवा के पत्र क्रमांक 996 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा लेख किया गया है कि कार्य स्थल का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें पाया गया कि नदी का एक किनारा ऊंचा और दूसरे तरफ का समतल है। समतल किनारे से मिट्टी का कटाव होगा जिससे निजी भूमि स्वामियों के जमीन का नुकसान होगा। स्टापडेम निर्माण (एनीकिट) स्थल उपयुक्त नहीं होने के कारण जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक/26/तक/ग्रायांसे/दिनांक 15.04.2021 के द्वारा कार्य कराया जाना संभव नहीं होने के दृष्टिगत सर्वेक्षण ग्राफशीट सहित अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर तदनुसार राशि वापिस करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-01 रीवा के पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा राशि रूपये 278.95 लाख ई चेक क्रमांक 567929 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा जिला पंचायत रीवा के खाता क्रमांक 373002010893995 में जमा करा दी गई। (2) जिला पंचायत रीवा के द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4966/तक/निर्माण/प्रा/2021 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत कौआढान से जोन्ही पहुंच मार्ग लंबाई 1.90 कि.मी. पीसीसी निर्माण कार्य सामान्य सभा प्रशासकीय समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 में पारित संकल्प अनुसार प्रशासकीय समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 में पारित संकल्प अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति राशि 146.07 लाख स्वीकृति किया जाकर कार्यपालन यंत्री म.प्र.लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 रीवा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया जाकर प्रथम किश्त की राशि रूपये 87.64 लाख निर्माण एजेंसी को जारी किये गये। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भू/स) संभाग क्रमांक-01 रीवा के अनुसार उपरोक्त कार्य में दो बार निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की गई किन्तु बिलों टेन्डर होने से अनुबंध नहीं किया गया। सामान्य सभा की बैठक दिनांक 12.09.2022 के अन्य बिन्दु क्रमांक 7 में प्रस्ताव पारित कर कौआढान से जोन्ही पहुँच मार्ग के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। बसामन मामा एनीकिट का निर्माण कार्य का स्थल उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रारंभ नहीं किया गया है। इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य प्रारंभ के संबंध में उल्लेखित है कि बसामन मामा एनीकिट के कार्य में स्थल उपयुक्त न होने के कारण राशि जिला पंचायत रीवा को वापिस की गई एवं कौआढान से जोन्ही पहुंच मार्ग में बिलों टेण्डर के कारण अनुबंध न किये जाने/सामान्य सभा का पारित संकल्प दिनांक 12.09.2022 निरस्त कर दिया गया, जिससे राशि जिला पंचायत रीवा को वापिस प्राप्त हो गई। इसके लिये कोई भी उत्तरदायी नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निलंबित पंचायत सचिवों की बहाली
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1024 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत सिजौरा को सचिव ने पंचायत की महिला सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने के आरोप में निलंबित किया गया था तथा ग्राम पंचायत भेलसी के पंचायत सचिव को शासन की राशि गबन किये जाने के आरोप में निलंबित किया गया था। उसके बाद दोनों सचिवों को 10-12 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा किस नियम या कौन से मापदंड से बहाल कर दिया नियम एवं परीक्षण के दस्तावेज उपलब्ध कराते हुये कारण स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के सबंध में प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 426, दिनांक 08/07/2024 के उत्तर में बताया गया था कि परीक्षण एवं जांच प्रचलन में है प्रतिवेदन गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। क्या प्रश्न दिनांक तक जांच की कार्यवाही की गई कौन-कौन से सक्षम अधिकारी जांच कर रहे थे सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराये एवं दोनों सचिवों तथा दोषी अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेंगे कृपया समयावधि बतायें। (ग) क्या 07 माह व्यतीत हो जाने पर भी जांच प्रचलन में है तथा प्रकरण का परीक्षण हो रहा है जबकि दोनों सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कार्य कर रहे है किस प्रकार जांच एवं परीक्षण हो रहा है दोनों सचिवों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेंगे। (घ) क्या इसी तरह परीक्षण कराने का उत्तर या आश्वासन विधान सभा की कार्यवाही को पूर्ण करते हुये प्रश्नकर्ता को भ्रामक उत्तर देकर दोषियों को बचाया जाएगा? उक्त प्रकरण में अब और कितने समय में परीक्षण कराकर दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करेंगे क्या 07 माह बीत जाने के बाद भी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 1. श्री पन्नालाल असाटी सचिव ग्राम पंचायत सिजौरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 06.03.2024 में उल्लेखित तथ्य समाधान कारक पाये जाने से दोषी न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई। 2. विभागीय जांच अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बल्देवगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 734/वि.जां./2025 दिनांक 25.02.2025 द्वारा प्रेषित विभागीय जांच के निष्कर्ष अनुसार श्री भरतलाल मिश्रा सचिव ग्राम पंचायत भेलसी जनपद पंचायत बल्देवगढ़/गबन, वित्तीय अनियमिता तथा मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण नहीं पाये जाने से कार्यवाही नहीं की गई। प्रकरण में दोनों सचिव तथा किसी भी अधिकारी के दोषी नहीं होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न की उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सहकारिता जिला पंजीयक टीकमगढ़ द्वारा अनियमित कार्य
[सहकारिता]
28. ( क्र. 1025 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 682, दिनांक 16 दिसम्बर 2024 में मान. मंत्री जी द्वारा प्रश्नांश ''क" से "ग" तक जानकारी एकत्रित की जा रही है का उत्तर दिया था कि क्या इतना समय बीत जाने के बाद जानकारी एकत्र हुई? यदि हाँ, तो उपलब्ध करायें यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या कि वर्ष 2023 में उप अंकेक्षक एन.एस. राय ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या. बल्देवगढ़ के प्रशासक थे। यदि हाँ तो कब से कब तक पदस्थ रहे, सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराये तथा जारी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) क्या उप पंजीयक सहकारी संस्थायें टीकमगढ़ के आदेश क्र./विधि/2023/1853 दिनांक 29/12/23 को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आदेश क्र./विधि/2020/दिनांक 8/12/2020 के द्वारा श्री एन.एस. राय उप अंकेक्षक को ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सरकारी समिति बल्देवगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राय के स्थान पर मधुर मिश्रा सहकारी निरीक्षक को नियुक्त किया गया है जो आदेश पूर्ण रूप से असत्य है और प्रतीत होकर सिद्ध होता है कि श्री राय इस आदेश के समय उप पंजीयक कार्यालय टीकमगढ़ में पदस्थ थे जबकि श्री राय 2020 में सेवानिवृत्त हो गये। इस प्रकार असत्य, भ्रामक, आलोच्य आदेश डी.आर. टीकमगढ़ के द्वारा पारित किये गये है तथा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस प्रकार की कार्यशैली से डी.आर. टीकमगढ़ कार्य कर रहे है क्या इनकी राज्य स्तर के किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे यदि हाँ तो कब तक कृपया समयावधि बताये? यदि नहीं, तो क्यों तथा जांच में दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही करेंगे यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। तारांकित प्रश्न क्रमांक 682 के उत्तर हेतु प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। श्री राय का उक्त संस्था में प्रशासक के रूप में कार्यकाल 08.12.2020 से उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2023 तक रहा है। आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। श्री राय 2020 नहीं अपितु 31.01.2023 को सेवानिवृत्त हुए है। आलोच्य आदेश असत्य एवं भ्रामक नहीं है परंतु श्री राय के सेवानिवृत्त हो जाने के 11 माह विलंब से जारी करने की लापरवाही के संबंध में संबंधित पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
जबलपुर जिले की पाटन तथा मझौली जनपद पंचायत में कर्मचारी की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 1070 ) श्री अजय विश्नोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की पाटन तथा मझौली जनपद पंचायत में कर्मचारियों के कौन-कौन से और कितने पद सृजित है। उनमें से कौन-कौन से और कितने पद रिक्त है। (ख) पाटन तथा मझौली जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में से कितनी ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक/सहायक सचिव के पद रिक्त हैं और कितने ग्राम पंचायत में सचिव अतिरिक्त प्रभार में हैं? (ग) मनरेगा के माध्यम से भरे जाने वाले रोजगार सहायक के पदों की भर्ती पर शासन ने कोई रोक लगाई हैं? यदि हाँ, तो क्यों और यह रोक हटाकर रोजगार सहायकों की भर्ती कब तक कर ली जावेगी? (घ) कृपया यह भी बतलाने का कष्ट करें कि रोजगार सहायक के न रहने से ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत 90 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव के पद रिक्त हैं एवं 4 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव अतिरिक्त प्रभार में है तथा एक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक अतिरिक्त प्रभार में है। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत आने वाली 83 ग्राम पंचायतों में 22 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक/सहायक सचिव के पद रिक्त हैं एवं 14 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव अतिरिक्त प्रभार में हैं। (ग) जी हाँ मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का परिपत्र क्रमांक 1686 दिनांक 14-06-2024 से रिक्त पदों की पूर्ति पर प्रशासनिक मद में वर्तमान में राशि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। बजट की उपलब्धता नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की भर्ती की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) ग्राम रोजगार सहायक के न रहने पर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सक्षम है इस संबंध में वीडियों कांफ्रेस दिनांक 22-08-2017 निर्देश प्रसारित किया गया है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव अथवा रोजगार सहायक में से किसी एक व्यक्ति की व्यवस्था की जाए। शेष प्रश्न। उपस्थित नहीं होता।
विकास कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1090 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक प.रा./निर्माण-760/2024/3325 भोपाल दिनांक 11.03.2024 के द्वारा 84.57 लाख रूपये एवं आदेश क्रमांक प.रा./निर्माण/निर्माण-780/2024/3720 भोपाल दिनांक 13.03.2024 के द्वारा 21.33 लाख की भाण्डेर विधानसभा में विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी? (ख) यदि हाँ तो विकास कार्यों हेतु कुछ राशि पंचायतों को जारी की थी। यदि हाँ तो पंचायतवार राशि बतायें? (ग) यदि राशि जारी की गई हैं तो शेष राशि कब तक जारी की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कार्यों हेतु कार्य की प्रगति के अनुरूप जिला/जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर राशि जारी की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कटनी फॉरेस्टर प्लेग्राउंड विकास कार्य
[खेल एवं युवा कल्याण]
31. ( क्र. 1133 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी स्थित फारेस्टर प्लेग्राउंड में क्या-क्या विकास कार्य किस-किस कार्य हेतु किये जा रहे हैं? (ख) जिन कार्यों हेतु राशि व्यय की जा रही है वह राशि किस-किस मद से किसकी अनुशंसा पर स्वीकृत की गई है एवं कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) (ख) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कटनी स्थित फॉरेस्टर प्लेग्राउण्ड में किये जा रहे विकास कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा, निश्िचत समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
32. ( क्र. 1168 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के अंतर्गत विकासखण्ड-निवास बीजाडोडी, नारायणगंज, मोहगांव एवं मण्डला के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए कहां-कहां खेल मैदानों का निर्माण कार्य किये गये है। यदि नहीं, तो कब तक खेल मैदान निमार्ण कार्य कराये जाने की योजना बनाई जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) कब तक निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकासखंड मुख्यालय एवं उच्च स्तर पर खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण की योजना है, जिसके अंतर्गत मण्डला में इंडोर स्टेडियम, मोहंगाव में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्टेडियम (खेल मैदान) बनाये जाने की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु कार्य योजना
[आयुष]
33. ( क्र. 1180 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कौन-कौन सी चिकित्सा पद्धतियां आयुष विभाग के अंतर्गत आती है। (ख) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के कितने चिकित्सक वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे है। (ग) उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों की तरह नेशनल आयुष मिशन में मध्यप्रदेश में कितने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक कार्यरत है। (घ) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के कितने राजकीय महाविद्यालय प्रदेश में चल रहे है। (ड.) राज्य में आयुष पद्धति की अन्य चिकित्सा पद्धति जैसे की आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी की तरह योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं नैचुरोपैथी एवं योग चिकित्सा पद्धति संचालित है। (ख) से (घ) कोई नहीं। (ड.) खजुराहो जिला छतरपुर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का 100 बिस्तरीय चिकित्सालय खोले जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। खजुराहो जिला छतरपुर म.प्र. में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
कृषि विभाग भिण्ड में फर्जी भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 1184 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उपंसभाग भिण्ड में पदस्थ स्टाफ द्वारा सेवानिवृति अधिकारी/कर्मचारी के नाम से फर्जी एरियर व अन्य स्वत्वों का भुगतान अपने निजी लोगों के खातों में कर राशि 58,33,475/- रूपये की आर्थिक अनियमितताएं की गई थी। (ख) सयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर द्वारा जांच कर दिनांक 26.10.2023 प्रस्तुत प्रतिवेदन में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। (ग) क्या संयुक्त संचालक कृषि चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण में कार्यवाही के लिये जिस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है वह अधिकारी गबन में स्वयं दोषी पाया गया है। यदि हाँ, तो ऐसा किस दबाव में किया गया है। (घ) क्या संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर की जांच में दोषी पाये गये श्री रामसुजान शर्मा प्रभारी उप संचालक कृषि भिण्ड द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी से कराई गई जांच के आधार पर सिर्फ एक कर्मचारी पर एफ.आई.आर. की कार्यवाही की गई है शेष सभी को संरक्षण देकर बचाया गया क्या एवं शेष दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ग्वालियर के प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमितता पायी गई है। (ख) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ग्वालियर के पत्र दिनांक 26.10.2023 के द्वारा विभाग को प्राप्त प्रतिवेदन में 07 अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थी अवधि में वित्तीय अनियमितता प्रतिवेदित हुई है। संबंधितों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ग) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन में कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, उपसंभाग-भिण्ड में वित्तीय अनियमितता प्रतिवेदित होने से संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास चम्बल संभाग मुरैना द्वारा तत्कालीन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला भिण्ड को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं। कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण में प्रमुख भूमिका में पाये गये श्री रघुकुल राव अर्गल सहायक ग्रेड-3, कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी उपसंभाग भिण्ड के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने के निर्देश के अनुक्रम में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
फसल बुआई के समय किसानों को खाद उपलब्ध न होना
[सहकारिता]
35. ( क्र. 1361 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बडामलहरा विधानसभा क्षेत्र की सेवा सहकारी मर्यादित समितियों में कितना-कितना DAP एवं यूरिया खाद वर्ष 2024-25 में उपलब्ध कराया गया? (ख) क्या शासन के पास किसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध है कि किस समिति में कौन सी खाद कितनी मात्रा में किसान को आवश्यक है? कृपया वर्ष 2025-26 के आंकड़े देने का कष्ट करें? (ग) शासन के पास आंकड़े उपलब्ध है तो गरीब किसान को बाजार से महंगे दामों में खाद खरीदने पर क्यों मजबूर किया जाता? (घ) क्या शासन बिचौलिया से आंतरिक समझौता कर जानबूझकर समितियों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है? यदि नहीं, तो क्या खाद उपलब्ध हो इसके लिये सरकार कोई योजना बना रही है या ऐसे ही चलता रहेगा?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) बडामलहरा विधानसभा क्षेत्र की सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2024-25 में डीएपी 2772.100 मे.टन, यूरिया 3287.745 मे.टन, एनपीके 1471.500 मे.टन उपलब्ध कराया गया है। (ख) जी नहीं, समितियों को खाद उनकी मांग तथा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन द्वारा निर्धारित की गई दरों पर ही समितियों द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाती है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, किसानों को समय पर आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा प्रदेश में अग्रिम भंडारण योजना आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत खरीफ हेतु 01 फरवरी से 31 मई एवं रबी हेतु 01 अगस्त से 15 सितम्बर तक विपणन संघ के भंडारण केन्द्रों, समितियों एवं किसानों को खाद उपलब्ध करवाया जाता है। अग्रिम भंडारण में भंडारित होने वाली उर्वरकों की मात्रा पर ब्याज एवं भंडारण व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।
फसल बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 1386 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए किन-किन बैंकों में कितने कृषकों की कितनी-कितनी प्रीमियम की राशि जमा करायी गयी तथा बीमा प्रीमियम राशि में से कितनी राशि बीमा कम्पनी को भेजी गई, पटवारी हल्कावार, तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा फसल बीमा हेतु किन-किन निजी बीमा कम्पनियों को बीमा किये जाने हेतु विदिशा जिले में अधिकृत किया है? उनके नाम बतलावें, इन निजी बीमा कम्पनियों द्वारा अभी तक कितने किसानों का बीमा किया गया तथा कितनी-कितनी बीमा की राशि का भुगतान कृषकों को किया गया? तहसीलवार जानकारी देवें। (ग) खरीफ मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान औसत पैदावार के आधार पर पात्र कृषकों को किया गया है? यदि हाँ, तो कृषक संख्या बतायें? फसलवार पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की स्थिति क्या रही है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बैंकों द्वारा कृषकों का प्रीमियम उनके के.सी.सी. खाते के विवरण में दर्ज अधिसूचित फसल एवं रकबे के आधार पर मौसम विशेष के लिए काटा जाता है। बैंक द्वारा एक मुस्त कृषक प्रीमियम राशि चालान के माध्यम से बीमा कम्पनी को भेजी जाती है। उक्त प्रीमियम को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज करके कृषक का फसल बीमा किया जाता है। यदि कृषक द्वारा अन्य बैंक/सीएससी/अधिकृत एजेन्ट/स्वयं के माध्यम से बीमा करा लिया है, या कृषक द्वारा योजना से बाहर होने का आवेदन दिया गया है, या कृषक द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन किया गया है, आदि कारणों से बचा शेष प्रीमियम बैंक द्वारा कृषक को वापस कर दिया जाता है। विधानसभा क्षेत्र कुरवाई हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में बैंकों द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज कृषक प्रीमियम राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक म.प्र. शासन द्वारा एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को विदिशा जिले हेतु अधिकृत किया गया है। खरीफ 2023 तक दावों का भुगतान पात्र कृषकों को कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। खरीफ वर्ष 2024 के दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फसलवार पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की स्थिति की फसलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है।
जबलपुर के महाविद्यालयों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
37. ( क्र. 1392 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कितने स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्थायी/नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं? (ख) शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के प्राचार्य को कला संकाय के शिक्षक होने के बावजूद विगत 9 वर्षों से विज्ञान संकाय के महाविद्यालय में क्यों पदस्थ किया गया है? (ग) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 11158/23 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 के पालन में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, में नियमित प्राचार्य की पदस्थापना क्यों नहीं की गई? (घ) शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में कब तक नियमित प्राचार्य की पदस्थापना की जाएगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्थाई एवं नियमित 14 प्राचार्य पदस्थ हैं। (ख) प्राचार्य की पदस्थापना विषय/संकाय के आधार पर नहीं की जाती है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
जिला मैहर में सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी की पदस्थापना
[सहकारिता]
38. ( क्र. 1421 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवगठित जिला मैहर में सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी कार्यालय खोले जाने तथा जिला स्तरीय अधिकारी की पदस्थापना मय स्टाफ किये जाने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या मैहर जिले में जिला स्तरीय अधिकारी की व्यवस्था कर कार्यालय प्रारंभ कराये जाने के प्रस्ताव विभाग कर दिये गये हैं? यदि हाँ तो अभी तक मैहर जिले में जिला स्तरीय अधिकारी विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से पदस्थ न किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या म.प्र. शासन द्वारा नवगठित मैहर जिला जहां एक ओर अस्तिव में कार्यरत हैं, वहीं सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यों हेतु क्षेत्रीय लोगों को अभी तक सतना आने जाने जैसी कठिनाइयों का सामना करने की व्याप्त समस्या के निराकरण हेतु क्या अविलंब जिला स्तरीय अधिकारी की पदस्थापना कर कार्यालय खोले जाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) नवगठित जिला मैहर में सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाने के संबंध में आदेश जारी किए जा चुके है। जिला स्तरीय अधिकारी का प्रभार अंकेक्षण अधिकारी जिला कटनी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार मैहर जिले में जिला स्तरीय अधिकारी की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। क्षेत्रीय लोगों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मैहर जिले के सामान्य कार्य करने हेतु प्रभारी अंकेक्षण अधिकारी जिला कटनी को अतिरिक्त रूप से जिला मैहर का कार्य सौंपा गया है।
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में केन्द्रीय सहायता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
39. ( क्र. 1485 ) श्री अरूण भीमावद : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए गए है? जिले के नाम सहित बतावें। (ख) इनमे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती करने का क्या नियम है? क्या यह नियम प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों पर समान रूप से लागू है? यदि नहीं, तो क्यो नहीं? (ग) इन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थापना दिनांक से आज दिनांक तक कितने पद रिक्त है तथा इन पदों को भरने के क्या प्रयास किये गए एवं कितनी बार प्रयास किये गये? (घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं, विस्तृत कार्यवाही से अवगत करवाया जावे।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) तृतीय श्रेणी के भर्ती नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स कर बाह्य एजेंसी के माध्यम से की जाती है, शासनादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जी नहीं। नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत पद निश्िचत वेतन अनुबंध पर स्वीकृत किये गये है, जबकि अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पद नियमित संवर्ग के स्वीकृत है। (ग) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है, तृतीय श्रेणी के कुल 586 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 259 पद रिक्त है। व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु वर्ष 2015-16 में भर्ती की कार्यवाही की गई थी। तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रस्ताव मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सेवानिवृत्त चौकीदार को समयमान/क्रमोन्नति का लाभ
[उच्च शिक्षा]
40. ( क्र. 1486 ) श्री अरूण भीमावद : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत चौकीदार की दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के 14 वर्ष बाद क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान देने की योजना का लाभ अपात्र होने से संबंधित को नहीं मिलेगा? यदि हाँ तो अपात्र संबंधी शासन के नियम निर्देश से अवगत कराये? (ख) क्या चौकीदार के पद से सेवानिवृत्त हुए श्रीरामलाल कुशवाह को बिना किसी नियम एवं निर्देश के क्रमोन्नति/समयमान का लाभ दिये स्वतः अपात्र मानते हुए दिनांक 30.09.2011 को प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय मक्सी द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया? यदि हाँ तो अपात्र संबंधी आदेश जारी क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या श्री कुशवाह को दो वेतन वृद्धि रोककर दंडित किये जाने के 13 वर्ष बाद महाविद्यालय मक्सी के पत्र क्र/1438 दिनांक 10.10.2009 से क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान देने की अनुसंशा करते हुए प्रस्ताव वरिष्ठालय को भेजा था? जिसके अनुक्रम में पत्र क्र. 366/2012/ दि. 09.06.2012 से पुऩः स्मरण कराते हुए प्रस्ताव महाविद्यालय शाजापुर को भेजा। गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं होने पर भी उसका लाभ क्यों नहीं मिला? (घ) श्री कुशवाह की क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृति की पात्रता अथवा अपात्रता संबंधी विभाग का परीक्षण उपरांत तथ्यात्मक विधिसम्मत आदेश कब तक जारी कर दिया जाएगा?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
संबंधित
को लाभ की
पात्रता आती
है। जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) जी नहीं। अधिवार्षिकी
आयु पूर्ण
होने पर
नियमानुसार सेवानिवृत्त
किया गया। शेष
प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) जी
हाँ। जी हाँ। पात्रता
परीक्षण के
अभाव में श्री
रामलाल कुशवाह
को क्रमोन्नति/समयमान
वेतनमान का
लाभ नहीं मिल
पाया। (घ) परीक्षण
उपरांत
पात्रता
अनुसार
क्रमोन्नति/समयमान
वेतनमान का
निराकरण
बालकृष्ण
शर्मा नवीन
शासकीय
महाविद्यालय, शाजापुर
के आदेश
दिनांक 07.03.2025 के
माध्यम से कर
दिया गया है।
परिशिष्ट
- "आठ"
कम्युनिटी हॉल (डोम) निर्माण की राशि का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 1494 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा मनासा विधानसभा अंतर्गत जो 45 कम्युनिटी हॉल (डोम) निर्माण स्वीकृत किए गए है, उनके लिए अभी तक कितनी राशि पंचायतों को जारी की जा चुकी है? (ख) कम्युनिटी हॉल (डोम) निर्माण हेतु शेष राशि कब तक जारी की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कार्यों हेतु कार्य की प्रगति के अनुरूप जिला/जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर राशि जारी की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सहकारी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति
[सहकारिता]
42. ( क्र. 1571 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम में सहकारी समितियों संचालक मंडल के स्थान पर कितनी अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है। इस अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? (ख) कितने सहकारी बैंकों में/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में इस प्रावधान के विरूद्ध कितने वर्षों से प्रशासक नियुक्त हैं? (ग) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं। (घ) उक्त समितियों के निर्वाचन की प्रकिया कब-तक पूर्ण कराई जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में सहकारी समितियों के संचालक मंडल के स्थान पर नियुक्त प्रशासक को 06 माह की अवधि में निर्वाचन करवाये जाने का प्रावधान है, सहकारी बैंकों के लिए यह अवधि एक वर्ष है। विशेष परिस्थितियों में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराए जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष तक बढ़ाये जाने का भी प्रावधान है। (ख) प्रदेश की अधिकांश प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2017-18 से नहीं हो पाये हैं। वर्ष 2018 में विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, शासन द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना वर्ष 2018 के अंतर्गत सदस्यों की पात्रता/आपात्रता का निर्धारण में परिवर्तन संभावित होने, लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2019 में सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन सूची का नया प्रारूप अधिसूचित होने/सदस्यता सूची तैयार किये जाने, वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी तथा वर्ष 2022 में स्थानीय निकाय के चुनाव आचार संहिता, वर्ष 2023 में विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता एवं वर्ष 2024 में लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से तथा भारत सरकार की योजना अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि साख संस्था/दुग्ध संस्था/मत्स्य संस्था के कवरेज किये जाने हेतु प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होने आदि कारणों से प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के निर्वाचन नहीं कराये जा सके हैं। निर्वाचन नहीं होने के कारण संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के निर्वाचन पैक्स तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना है, इस कारण से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों आदि के निर्वाचन भी नहीं हुए हैं। प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से 01 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित, पन्ना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोर्ट कमिश्नर नियुक्त है, शेष 37 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रशासक नियुक्त हैं। (ग) उत्तरांश (ख) में वर्णित कारणों से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार बैंकों/समितियों के निर्वाचन की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तालाब घोटाला की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 1617 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मैहर द्वारा पत्र क्रमांक 417/स्टेनो/2024 दिनांक 13/8/2024 द्वारा आयुक्त,रीवा सम्भाग रीवा को कार्यपालन यंत्री आरईएस एवं सहायक यंत्री आरईएस के निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया था? (ख) क्या वंशीपुर तालाब मैहर में भ्रष्टाचार के आरोप में उपयंत्री आरईएस को 13/08/2024 को निलंबित किया जा चुका है? (ग) क्या तीन कार्यपालन यंत्रियों की उच्च स्तरीय जाँच में 15.42 लाख ₹ की वसूली भी प्रस्तावित की गई है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) सही है तो दोषी ईई एवं एई को कब तक निलंबित कर दिया जायेगा? यह भी बताये कि 15.42 लाख की वसूली प्रमाणित आरोपियों से कब तक वसूल कर ली जायेगी? क्या मामले में ईओडब्लू में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। तीन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा उच्च स्तरिय जांच में 15.42 लाख की वसूली प्रस्तावित नहीं की गई। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ग'' अनुसार संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री के विरूद्ध कमिश्नर रीवा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। तत्पश्चात कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना का स्थानांतरण हो जाने से प्रकरण में परीक्षणोपरांत कार्यवाही की जावेगी, संबंधित सहायक यंत्री के विरूद्ध कमिश्नर कार्यालय रीवा में प्रकरण परीक्षणाधीन है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।
संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
44. ( क्र. 1636 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित योजनांतर्गत संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ तो वह कहाँ और कितनी भूमि पर स्थापित किया जाना है एवं इस हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधानित है? (ग) उपरोक्त पार्क में कौन-कौन सी विधाओं को सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेश क्रमांक-38 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के अनुसार सागर में ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संभागीय मुख्यालयों तथा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं सागर में प्रस्तावित नए ग्लोबल स्किल्स पार्क के स्थान पर संभागीय मुख्यालयों में मौजूदा Civil and Training infrastructure का उपयोग कर नवीन आवश्यक कोर्सेज का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त पद
[उच्च शिक्षा]
45. ( क्र. 1718 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद रिक्त हैं? उनको कब तक भरा जाएगा? पद रिक्त होने से युवाओं की शिक्षा का जो नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के 512 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 7046 पद रिक्त हैं। सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के संबंध में कुछ विषयों की चयन सूचियां जारी की जा चुकी हैं। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी। निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान आमंत्रित हैं। जिससे शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
पंचायत भवनों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 1750 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विकासखंड एवं बिछुआ विकासखंड में कितनी पंचायतें भवन विहीन या जर्जर स्थिति में है? (ख) क्या भवन विहीन या जर्जर हालात के ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की योजना विभाग की है? (ग) इसके लिए क्या क्षेत्रीय विधायक से अनुशंसा विभाग द्वारा आमंत्रित की गई है? (घ) क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुशंसित ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए जा चुके हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) चौरई विकासखंड एवं बिछुआ विकासखंड में भवन विहीन ग्राम पंचायतों की संख्या निरंक है एवं 14 ग्राम पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है। (ख) जी हाँ। बजट उपलब्धता के अनुसार क्रमिक रूप से भवन विहीन या अनुपयोगी घोषित पंचायतों के भवन निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते है। (ग) एवं (घ) जी नहीं।
जाखाबाड़ी से देवी सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 1751 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले की जाखाबाड़ी से गोनी सड़क का कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्ण दिनांक, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, एजेंसी का नाम देवें। (ख) क्या उपरोक्त मार्ग का कार्य पुल-पुलिया सहित पूर्ण हो गया है? (ग) क्या उपरोक्त मार्ग का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया गया है? (घ) यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो कब तक हो जावेगा? (ड.) उपरोक्त कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा जाखाबाड़ी से गोनी सड़क का कार्य किसी भी योजना में नहीं कराया गया है। कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अवगत कराया गया कि जाखाबाडी से गोनी सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत न होने से नहीं कराया गया। (ख) से (ड.) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों की राशि का पूर्ण भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 1805 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत राज संचालनालय म.प्र. के आदेश पत्र क्रमांक/पं.रा./निर्माण-760/2024/3347 भोपाल दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना शीर्ष 6084 अन्तर्गत परासिया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों में कुल 07 निर्माण कार्य राशि एक करोड़ पॉंच लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, निर्माण कार्यों को प्रारंभ किए जाने हेतु स्वीकृत राशि के विरूद्ध बहुत ही कम राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित कर भुगतान किया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य अपूर्ण एवं अधूरे है। जबकि ग्रामीणजनों की सुविधा हेतु स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों हेतु पूर्ण राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसका क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विभाग द्वारा कब तक आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों को स्वीकृति अनुसार पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत कार्यों हेतु राशि जारी की जाती है। बजट प्रावधान कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कार्यों हेतु कार्य की प्रगति के अनुरूप जिला/जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात बजट उपलब्धता के आधार पर राशि जारी की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 1811 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कितने मार्ग स्वीकृत हुए उन कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निविदा की विज्ञप्ति, तुलनात्मक पत्रक, कार्यादेश, अनुबंध, किये गए भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) कितने निर्माण कार्य समय-सीमा पर पूर्ण हुए है और कितने अपूर्ण है? अपूर्ण होने के क्या कारण रहे? पूर्ण नहीं करने वाली एजेंसी/ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है? पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/निरीक्षण की गई हो तो प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 03 मार्ग स्वीकृत हुए हैं। इन कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निविदा की विज्ञप्ति, तुलनात्मक पत्रक, कार्यादेश, अनुबंध, किये गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अनुबंध की शर्तें एम.पी.आर.आर.डी.ए की वेबसाईट https://www.mprrda.org/Business/Document/Final-SBD-NRIDA-June-2020-with-Amendment3.pdf पर उपलब्ध है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार स्वीकृत तीनों मार्गों का निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ। विलम्ब से पूर्ण करने हेतु अनुबंध के अनुसार अधिरोपित की गई Liquidated damage की राशि संविदाकार से वसूल ली गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण/रख-रखाव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 1821 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण के पश्चात रख-रखाव ठेकेदार द्वारा कितनी अवधि तक किया जाता हैं? रख-रखाव की उक्त अवधि व्यातीत होने पर एवं प्रधानमंत्री सड़कों के जर्जर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन कठिन हो गया? उपरोक्त जर्जर सड़कें के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किस विभाग की हैं? (ख) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र जिला छतरपुर की प्रधानमंत्री सड़कों में से कितनी एवं कौन-कौन सी सड़कों की ठेकेदार द्वारा रख-रखाव की अवधि समाप्त हो चुकी हैं? कितनी एवं कौन-कौन सी प्रधानमंत्री सड़कें रख-रखाव की निर्धारित अवधि में भी जर्जर है? विधानसभा क्षेत्र की सड़कें की अवधि समाप्त होने वाली जर्जर प्रधानमंत्री सड़कों का पुनर्निर्माण कब तक किया जावेगा। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी सड़कों को कार्य योजना में सम्मिलित कर किस-किस ग्रामों की सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी। लागत सहित नामवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्षीय गारंटी अवधि में संविदाकार द्वारा संधारण का कार्य किया जाता है। संधारण की उक्त अवधि व्यतीत होने पर पुनः पांच वर्षों के लिए संधारण कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर संधारण का कार्य कराया जाता है। वर्तमान में कोई भी मार्ग जर्जर स्थिति में नहीं है। समस्त मार्ग संधारित हैं एवं आवागमन सुचारू रूप से संचालित है। (ख) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त मार्ग संधारण अवधि में संधारित है, मार्गवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी मार्ग जर्जर स्थिति में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पी.एम.जी.एस.वाय - IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे किया जा रहा है। नामवार जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।
15वें वित्त आयोग से स्वीकृत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 1822 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के जनपद पंचायत नौगांव को 15वें वित्त आयोग की राशि में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति तक राज्य शासन से कितना आवंटन प्राप्त हुआ। आवंटन से संबंधित आदेश की प्रतियां उपलब्ध करावें, वर्षवार प्राप्त आवंटन से जनपद सदस्यों के क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य, कितनी राशि के, कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये। कार्य का नाम, लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) कार्य हेतु जनपद सदस्यों से प्राप्त अनुशंसा/स्वीकृति की प्रमाणित प्रतियां जनपद सदस्यवार, वर्षवार, कार्यवार देवें। (ग) क्या वर्ष 2022-23 से आज दिनांक तक आवंटित राशि का जनपद सदस्यवार आवंटन न करके कुछ जनपद सदस्यों को ही पूरी राशि के कार्य आवंटन कर दिये गये? ऐसा किस नियम/आदेश के तहत किया गया, उसकी प्रमाणित प्रति देवें। इसके लिए संबंधित अधिकारी पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? समय-सीमा, अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) जैसी स्थिति भविष्य में न हो एवं कार्यों का आवंटन निष्पक्ष रूप से सभी सदस्यों में समान हो इसके लिए विभाग क्या कदम उठायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत नौगांव की सामान्य सभा बैठक में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना सर्वसम्मति से पारित की गई तथा पारित कार्ययोजना पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 11325/भोपाल दिनांक 01.10.2020 के पैरा-बी में जनपद पंचायत प्लान तैयार करने के संबंध में किये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत सदस्य से पृथक-पृथक अनुशंसा प्राप्त करने एवं प्रत्येक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में राशि विभक्त करने के निर्देश नहीं हैं। कार्ययोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 11325/भोपाल दिनांक 01.10.2020 के पैरा-बी में जनपद पंचायत प्लान तैयार करने के संबंध में किये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक जनपद पंचायत सदस्य से पृथक-पृथक अनुशंसा प्राप्त करने एवं प्रत्येक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में राशि विभक्त करने के निर्देश नहीं हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''द'' अनुसार है। प्रश्न के शेष भाग के संबंध में उक्त कार्यवाही नियमानुसार होने से किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
राशि वसूली के साथ दोषियों पर कार्यवाही
[उच्च शिक्षा]
52. ( क्र. 1824 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय राजनगर जिला अनूपपुर में वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक में किन-किन मदों से कितनी-कितनी आय हुई, आय अनुसार व्यय कितना किया गया का विवरण नोटशीट, बिल व्हाउचर की प्रति देते हुये बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में प्रभारी प्राचार्य संबंध की जांच हेतु लंबित है। जांच लंबित होते हुये प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ कर कार्य क्यों लिया जा रहा हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में शा. महाविद्यालय राजनगर का प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार हाजिरी रजिस्टर तथा सार्थक एप में हाजिरी की उपस्थिति की जानकारी के साथ बतावें कि दोनों में उपस्थिति की भिन्नता पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशि का शासन के जारी निर्देशों के विपरीत फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति से हटकर अपने लोगों को कार्यादेश जारी कर व्यक्तिगतहित पूर्ति कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, इस पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे एवं प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार नियम विरूद्ध जांच के दौरान प्रभारी प्राचार्य को पद से पृथक करने एवं उपस्थिति रजिस्टर एवं स्टाफ एप में हाजिरी की भिन्नता कर किन-किन को दोषी मानकर कार्यवाही के निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1 एवं संबंधित बिलों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र 01 से 107 अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, राजनगर में पदस्थ तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने के कारण महाविद्यालय का चालू कार्यभार वरिष्ठता के आधार पर वर्तमान प्रभारी प्राचार्य को दिया गया है। महाविद्यालय का आहरण एवं संवितरण अधिकार (डी.डी.ओ.पावर), प्राचार्य, शासकीय तुलसी स्नातक (अग्रणी) महाविद्यालय, अनूपपुर के पास है। (ग) शासकीय महाविद्यालय, राजनगर जिला अनूपपुर के हाजिरी रजिस्टर तथा सार्थक एप में हाजिरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 01 से 65 अनुसार है। सार्थक एप तथा हाजिरी रजिस्टर दोनों में ही उपस्थिति सुनिश्िचत करने के साधन है। अत: दोनों में भिन्नता होने पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार किए गए व्यय नियमानुसार है। प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, राजनगर द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान प्रभारी प्राचार्य की जांच के संबंध में कलेक्टर अनूपपुर से जांच कराई गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 06 मार्च, 2025 पर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 1825 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा संचालित आजीविका मिशन के कार्य एवं उद्देश्य निहित किये गये हैं के संबंध में जारी आदेश की प्रति देते हुये बतावें कि कितने समूहों का माह एवं वर्ष में गठन कर समूहों को लाभान्वित किये जाने के निर्देश हैं निर्देश के पालन में वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने समूहों का गठन किया गया एवं कितने समूहों को किन-किन योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया गया का विस्तृत विवरण वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का शहडोल व रीवा जिले का जनपदवार, माहवार, वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने ऐसे समूह हैं जिनको मध्यान्ह भोपाल/सांझा चूल्हा के कार्य सौंपे गये हैं इन समूहों के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन द्वारा निर्देश अनुसार विभाग से प्रमाणपत्र प्राप्त कर समूह का संचालन कर रहे हैं या नहीं का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में कितने ऐसे समूह हैं जिनकी ग्रेडिंग की जा चुकी हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी ग्रेडिंग की कार्यवाही लंबित हैं का विवरण देते हुय बतायें कि जिन समूहों की ग्रेडिंग हो चुकी हैं उनमें से कितने समूहों को शासन के निर्देशानुसार रोजगार से जोड़ा जा चुका है तो किस तरह के रोजगार से का विवरण प्रश्नांश (ख) की अवधि अनुसार जिलेवार, जनपदवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार शासन के जारी निर्देशों के पालन में समूहों का गठन लक्ष्य अनुसार नहीं किया गया, भ्रमण व तेल के नाम पर शासकीय राशि का गबन कर दुरूपयोग किया गया एवं प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार समूहों की ग्रेडिंग कराकर लाभान्वित नहीं किया गया एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्देशों के पालन में बगैर प्रमाण पत्र के सांझा चूल्हे के कार्य सौंप दिये गये एवं एक ही समूहों को पिछले 15 वर्षों से सांझा चूल्हा के दायित्व सौंपे गये अन्य नवीन समूहों को जिनकी ग्रेडिंग हो गई हैं मध्यान्ह भोजन/सांझा चूल्हा के कार्य नहीं सौंपे गये तो क्यों इन सब अनियमितताओं पर कार्यवाही के निर्देश देंगे तो बतावें इसके लिये किनकों उत्तरदायी मानकर कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करेंगे अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आजीविका मिशन के कार्य एवं उद्देश्य संबंधी मार्गदर्शिका (पृष्ठ क्र. 18 पर) है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला-रीवा एवं शहडोल अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक गठित समूहों की सूची एवं संकलित जनपदवार, माहवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "ब" अनुसार है। जिला-रीवा एवं शहडोल में गठित समूहों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने संबंधी जनपदवार, माहवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (ख) मिशन से संबंधित नहीं है। (ग) म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला-रीवा एवं शहडोल अंतर्गत गठित समूहों के ग्रेडिंग, ग्रेडिंग हेतु लंबित समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "द" अनुसार है। प्रश्नांश "ख" अंतर्गत स्व-सहायता समूह के सदस्यों को कृषि एवं गैर-कृषि आधारित गतिविधियों से तथा समूह सदस्यों के परिवार के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कौशल उन्नयन तथा रोजगार व आरसेटी से स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिलवाकर आय अर्जक गतिविधियों से जोड़ा जाता है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" अनुसार है। (घ) म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला-रीवा एवं शहडोल अंतर्गत समूहों का गठन भारत सरकार से जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। प्रश्नांश के शेष भाग के आशय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 1840 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीधी एवं सिंगरौली में वर्ष 2021-22 से अब तक कितने दिवंगत पंचायत सचिवों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्रचलन में हैं? (ख) क्या सिंगरौली जिले में कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में दिवंगत पंचायत सचिव एवं अन्य दिवंगत सचिवों के आश्रितों को पंचायत राज संचालनालय से जिलों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भेजे गये प्रकरणों में आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में यदि नहीं, तो कोरोना काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को शासन की प्राथमिकता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय किये जाने के नियम के बावजूद भी अनुकम्पा नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? (घ) कब तक दिवंगत पंचायत सचिव के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। सिंगरौली जिले में कोरोना काल की ड्यूटी के दौरान 01 मृतक सचिव का अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही अन्य पिछड़ा वर्ग का पद रिक्त न होने से नहीं हो सकी है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सिंगरौली एवं सीधी जिले में मनरेगा 15वां वित्त एवं कार्यवाही की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 1841 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली एवं सीधी जिले में मनरेगा, 15वां वित्त एवं 5वां वित्त के कार्यों में कार्य एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त सामग्री सीमेंट, सरिया, गिट्टी, रेत आदि के क्रय में क्रय नीति नियमों का पालन किया जा रहा हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री का लैब टेस्ट कराने का कोई नियम/प्रावधान हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में यदि हाँ तो कितने ग्राम पंचायतों एवं कार्य एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त सामग्री एवं अन्य सामग्री का लैब टेस्ट कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) में यदि नहीं, तो क्या लैब टेस्ट न कराने वाले कार्य एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में सिंगरौली जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं 163 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रयुक्त सामग्री एवं अन्य सामग्रियों का लैब टेस्ट कराया गया है। इसी प्रकार सीधी जिले में कार्य एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त सामग्री एवं अन्य सामग्रियों का 178 ग्राम पंचायत का लैब टेस्ट करवाया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
जिला मैहर में उप संचालक सहित स्टाफ के पद स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
56. ( क्र. 1873 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नव गठित जिला मैहर में किसानों की सुविधा की दृष्टि से क्या उप संचालक कृषि का पद मय स्टाफ स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ तो स्टाफ की पद संख्या व पद नामवार जानकारी दी जावे? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत कर पदस्थापना करा दी जावेगी? समयावधि सहित जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित तथ्य के परिप्रेक्ष्य में नव गठित जिला मैहर के अस्तित्व में कार्यरत होने और किसानों से संबंधित उक्त कार्यालय न खुल पाने से किसानों को मैहर जिले के मुख्यालय में जिला स्तरीय सुविधा न होने से उन्हें अभी भी सतना भटकने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ तो किसानों को सुविधा हेतु त्वरित कार्यवाही अपेक्षित अनुसार की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
वाहन दुर्घटनाओं में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता
[श्रम]
57. ( क्र. 1886 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक वाहन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई हैं संख्या बतावें? (ख) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक जिन लोगों की मृत्यु हुई हैं उसमें ऐसे कितने लोग थे जो कि संबल कार्ड धारक थे उनकी संख्या बतावें। (ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने मृतक है जिनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है जो कि संबल कार्ड धारी होने बावजूद शासन के द्वारा मृतकों के आश्रितों को अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली हैं उनकी संख्या बतावें। (घ) संबल कार्ड धारी की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद भी आज तक उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाने का क्या कारण हैं?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी विभाग से संबंधित नहीं है (ख) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक सम्बल योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता (दुर्घटना की स्थिति में) कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) संबल योजना अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत किया जाना व प्रकरण में भुगतान किया जाना एक निरंतरित प्रक्रिया है। योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों में स्वीकृति एवं डिजिटली हस्ताक्षरित किये जाने की कार्यवाही उपरांत सहायता राशि का भुगतान सिंगल क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।
रचना
टॉवर्स के
अधूरे कार्य
पूर्ण किया
जाना
[सहकारिता]
58. ( क्र. 1906 ) श्री राजेन्द्र मेश्राम : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय विधायकों हेतु रचना टॉवर्स परिसर, रचना नगर भोपाल प्रोजेक्ट कास्ट क्या थी, आज दिनांक तक कितनी राशि खर्च हुई है। निर्माण कार्य अधूरा रहने के बावजूद भी एजेंसी को भुगतान क्यों किया गया। अधूरे कार्यों की जानकारी दें तथा यह कार्य कब तक पूरे होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के कार्य आदेशों एवं अभी तक भुगतान की गई राशि सहित जानकारी दें। (ख) क्या परिसर में आग जैसी आपदा से बचाव की सुरक्षा है? क्या परिसर में लगाए गए अग्निशमक यंत्र एवं गैस सिलेंडर आदि कार्य कर रहे हैं? क्या अग्निशमक यंत्रों आदि का फायर ऑडिट कराया गया है, यदि हाँ तो कब, इसकी जानकारी एवं दस्तावेज दें। यदि नहीं, तो क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है। अभी तक इस मद में कितनी कुल राशि खर्च की जानकारी दें। (ग) आवास संघ द्वारा फ्लैट मालिकों से रख-रखाव हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई तथा इस राशि पर कितनी ब्याज की प्राप्ति हुई है एवं वर्तमान में कुल कितनी राशि है? परिसर के रख-रखाव, सुरक्षा आदि में अभी तक कितनी राशि का भुगतान किस-किस मद में किया गया है, पूर्ण विवरण एवं भुगतान की जानकारी दें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) रचना टॉवर्स परिसर, रचना नगर भोपाल प्रोजेक्ट कास्ट रू. 176.00 करोड़ थी, प्रश्न दिनांक तक रू. 173.64 करोड़ खर्च किये गये हैं। रचना टावर्स में डी.पी.आर में सम्मिलित एवं निर्माण कार्य के ठेकेदार/फर्म से किये गये अनुबंधानुसार समस्त कार्य पूर्ण कराये गये हैं। प्रोजेक्ट के कार्य आदेशों एवं अभी तक भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ, ऑडिट दिनांक 27-09-2023 को कराया गया है, जिसकी वैधता 03 वर्ष है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। फायर ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उक्त कार्य हेतु पृथक से कोई राशि खर्च एवं पृथक टेण्डर जारी नहीं किया गया है, यह कार्य डी.पी.आर. में ही सम्मिलित था। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
रचना टॉवर्स परिसर, रचना नगर भोपाल के संबंध में
[सहकारिता]
59. ( क्र. 1907 ) श्री राजेन्द्र मेश्राम : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रचना टावर परिसर, भोपाल में आवास संघ के अधिकारियों की सहमति से कई प्रकोष्ठधारियों ने अपने प्रकोष्ठ में इललीगल, तोड़फोड़ कर अंदर, छत पर निर्माण कराए हैं, निर्माण किस नियम से कराए गए? बताएं। क्या इन्हें तोड़ा जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) एसटीपी के कारण बदबू, सीवेज चैंबर ओवरफ्लो है,पानी रीसायकल होकर फ्लैट्स में फ्लैश हेतु नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? यदि हाँ तो एटीपी कब तक ठीक होगा? (ग) संघ एवं रख-रखाव समिति ने अनुबंध जनवरी में किया है इसमें शामिल 40 अपूर्ण, रिपेयर कार्यों पर सहमति होने के बावजूद भी आज तक समिति को सहमति नहीं दी, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? यह 40 बिंदु अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) रहवासियों से ली गई राशि का हिसाब, ब्याज ऑडिट विवरण नहीं दिया गया है। यह हिसाब कब तक दिया जाएगा? (ड.) गेट नंबर एक नवीन रोड एवं मेनरोड के बीच में कचरा, बोल्डर, गड्ढे, मिट्टी, कचरा आदि पड़े हुए हैं, कब तक ठीक करा कर वृक्षारोपण करेंगे?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल के अधिकारियों के द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आवास पूर्ण करने और हस्तांतरित होने के बाद संघ को तोड़ने का अधिकार नहीं है। (ख) एस.टी.पी. संचालित है, विधिवत कार्य कर रहा है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल एवं रचना टावर्स रख-रखाव सहकारी समिति भोपाल के मध्य दिनांक 22-01-2025 को अनुबंध निष्पादित किया गया है तथा अनुबंध पत्र अनुसार आवास संघ द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। डी.पी.आर. अनुसार रचना टावर्स परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) रचना टावर्स परिसर भोपाल के रहवासियों से ली गई राशि का हिसाब किया जाकर, दिनांक 22-01-2025 को चेक क्रमांक 112062 से शेष राशि रूपये 1.11 करोड़ रचना टावर्स रख-रखाव सहकारी समिति मर्यादित भोपाल को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से समिति के खाते में ट्रांसफर की गई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्न में उल्लेखित कार्यों के संबंध में डी.पी.आर. अनुबंध में उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
भोजमुक्त विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी
[उच्च शिक्षा]
60. ( क्र. 2011 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोजमुक्त विश्वविद्यालय के उप निदेशक (परीक्षा) अन्य प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर आये है? यदि हाँ तो किस प्रदेश से कब आये है? क्या शासन से अनुमति प्राप्त की गई थी? यदि हाँ तो दोनों प्रदेश शासन की आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) क्या भोजमुक्त विश्वविद्यालय में कुछ कोर्स प्रांरभ किये गये है लेकिन छात्रों को उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है? यदि नहीं, तो पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने के कौन जिम्मेदार है? प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? (ग) विश्वविद्यालय द्वारा विगत 3 वर्ष की स्थिति में किन-किन संस्थानों से किन-किन कार्यों का एमओयू किन शर्तों के तहत हुआ है तथा विश्वविद्यालय द्वारा किन संस्थानों को कितनी-कितनी राशि की वित्तीय सहायता किन-किन कारणों से उपलब्ध कराई गई है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। भोज विश्वविद्यालय के उपनिदेशक पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 02/12/2024 को आए हैं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री के वितरण का कार्य प्रगति पर है। अन्य कोर्सेस की पाठ्य सामग्री डिजिटल मोड पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विश्वविद्यालय द्वारा कुल 31 एम.ओ.यू. निष्पादित किए गए हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' के प्रपत्र- 1 से 166 अनुसार है। विश्वविद्यालय द्वारा किसी संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बैकलॉग में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सहायक प्राध्यापक
[उच्च शिक्षा]
61. ( क्र. 2044 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकांश सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि प्रश्न दिनांक तक भी समाप्त नहीं की गई है, यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सत्र में नियुक्त किस-किस सहायक प्रध्यापक के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं। उनके नाम, पद व जिला सहित प्रमाणित जानकारी देवें। आदेश कब तक जारी किए जायेंगे? (ख) उक्त सत्र में नियुक्त अधिकांश सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा समाप्ति के अधिकांश आदेशों में 2 वर्ष की नियत राशि तिथि में परिवीक्षा समाप्त की गई है लेकिन आदेश क्रमांक एफ 1-181/2011/38-1 भोपाल दिनांक 28.01.2019 एवं आदेश क्रमांक एफ 1-43/2019/38-1 भोपाल दिनांक 30.01.2021 में 27+12 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अविध नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित करने की तिथि से एक दिन बाद की स्थिति में समाप्त की गई जबकि विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-181/2011/38-1 भोपाल दिनांक 27.01.2017 के अनुसार नेट/स्लेट/पी.एच.डी. की योग्यता अर्जित करने की तिथि 2009 से 2017 की गई थी, क्या आदेशों में इस तरह की विसंगति हुई है? यदि हाँ तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश में पूर्व में आपाती/तदर्थ से नियुक्त समस्त सहायक प्राध्यापकों को बिना नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित किये सहानुभूति पूर्वक परिवीक्षा समाप्ति से लेकर समस्त लाभ दिये गये है और उनमें से अधिकांश ने सेवानिवृत्ति तक निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं की लेकिन, लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने और निर्धारित योग्यता पूर्ण करने के बाद भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लगभग 70 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा नियुक्ति से 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाप्त नहीं की गई है? यदि हाँ तो क्यों? क्या सरकार इस अवधि में इनको होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। उक्त सत्र में नियुक्त 102 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाना शेष है, उनके नाम, पदनाम व जिला सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। आपाती एवं तदर्थ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का नियमितिकरण एवं उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1986 स्कीम एवं म.प्र. शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। शेष प्रश्नांश के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश एवं उन्नयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
62. ( क्र. 2054 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? इनकी प्रवेश क्षमता कितनी हैं एवं वर्ष 2024-25 में कितने प्रवेश हुए हैं? महाविद्यालयवार ब्रांचवार जानकारी दें? (ख) इन महाविद्यालयों के उन्नयन की क्या योजना है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में 05 शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उज्जैन, रीवा, सागर एवं जबलपुर के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है।
जिला आयुष चिकित्सालय सागर में रिक्त पदों की पूर्ति
[आयुष]
63. ( क्र. 2065 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में संचालित आयुष औषधालयों में कंपाउण्डर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं दवासाजों के पद रिक्त है, जिससे औषधालयों में मरीजों को समुचित उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है? यदि हाँ तो क्या शासन रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु उचित कार्यवाही करेगा और कब तक? (ख) क्या जिला आयुष चिकित्सालय सागर में पंचकर्म क्रिया हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ नहीं है? यदि हाँ तो शासन विभाग द्वारा आयुष चिकित्सा अंतर्गत महत्वपूर्ण क्रिया पंचकर्म हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ करेगा तथा कब तक? (ग) जिला आयुष चिकित्सालय सागर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त है? इनमें कितने स्वीकृत एवं कितने रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराये।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जी नहीं। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
रोड निर्माण कराया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 2069 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किग्राम पंचायत रामपुर चौरासी, रैगांव जिला सतना म.प्र. ग्राम हाटी रोड से इन्द्रहा टोला की दूरी लगभग 02.50 कि.मी. है जो कि विगत 25 वर्षों से जीर्णशीर्ण अवस्था में है। ग्रामीणवासियों को विगत कई वर्षों से आवागमन में काफी परेशानी एवं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रोड का निर्माण आज दिनांक तक क्यों नहीं करवाया गया? अगर नहीं करवाया गया तो क्यों? रोड का निर्माण कब तक कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : ग्राम पंचायत रामपुर चौरासी, रैगावं जिला सतना अंतर्गत ग्राम हाटी रोड से इन्द्रहा टोला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I के दिशा निर्देशानुसार (वर्ष 2001 जनगणना आबादी आधार) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों के अनुसार पात्र न होने के कारण प्रस्तावित नहीं था। पी.एम.जी.एस.वाय-IV हेतु जारी निर्देश के क्रम में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 2073 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्र. 240 दिनांक 16.12.2024 के उत्तर में विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है का उल्लेख है प्रतिवेदन दिनांक 14.11.24 को एक माह पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया गया था। जांच का विश्लेषण व परीक्षण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) क्या जांच निष्कर्ष में स्पष्ट है कि 283 कार्य, राज्य शिक्षा केन्द्र की राशि व मनरेगा राशि से अभिसरण कर स्वीकृत न किये जाकर 15वां वित्त, बीआरजीएफ, मनरेगा व अन्य मद की राशि के अभिशरण से स्वीकृत है? विभाग के पत्र क्र. 9021 दिनांक 23.09.2015 में मनरेगा से केवल अकुशल एवं कुशल मजदूरी व सामग्री अन्य मद से अभिशरण का उल्लेख है लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति आदेशों में मनरेगा से सामग्री व मजदूरी का अभिशरण अन्य मद से किया है जो नियम विरूद्ध है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार अन्य मदों की राशि का दुरूपयोग कर भारी वित्तीय अनियमितता की गयी है। अधिकतर कार्यों में 80 प्रतिशत राशि मनरेगा से व्यय की गयी? यदि हाँ तो इस हेतु दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? नहीं तो कारण बतावें। (घ) उक्त संदर्भ में मेरे पत्र क्र. 560 दिनांक 04.01.25 द्वारा प्रश्न संदर्भ समिति के समक्ष रखा गया है इस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? अद्यतन स्थिति बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। शिवपुरी जिले में 283 कार्य 15वां वित्त, बीआरजीएफ, मनरेगा व अन्य मद की राशि के अभिसरण कर स्वीकृत किये गये है। विभाग के पत्र क्र. 9021 दिनांक 23.09.2015 में मनरेगा से केवल अकुशल एवं कुशल मजदूरी व सामग्री अन्य मद से अभिसरण का उल्लेख है, जिसके क्रम में अन्य मद से अभिसरण की कार्यवाही की गई है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नेशनल हाईवे से सावंगा सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 2107 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सौंसर के अन्तर्गत नेशनल हाईवे से सावंगा सड़क का जो निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत किया गया था वह पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिसके कारण इस मार्ग पर आने वाले ग्राम मालेगांव, दुधाला कला, खापा पादरिवार, सावंगा, दुधाला खुर्द, आदि मार्ग का संपर्क टूट जाता है? (ख) यदि हाँ तो इस को कब तक बनाया जाएगा? (ग) क्या इस प्रधानमंत्री सड़क का एस्टिमेट लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये का शासन को भेजा गया है? (घ) यदि हाँ तो आज तक इसकी स्वीकृति न दिए जाने का क्या कारण है? इसे कब तक स्वीकृत किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सौंसर के अंतर्गत नेशनल हाईवे से सावंगा सड़क मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक 05.09.2012 को पूर्ण हुआ था। इस मार्ग की 05 वर्षीय संधारण अवधि दिनांक 02.06.2024 को समाप्त हुई। वर्ष 2024 में मार्ग के आसपास 06 रेत खदान एवं 09 डोलोमाइट खदान आवंटित होने से मार्ग पर भारी वाहन से अत्यधिक परिवहन होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ जिससे आवागमन में असुविधा होती है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कार्यालय महाप्रबंधक, पी.आई.यू. क्र.1 छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 1275 दिनांक 04.11.2024 के माध्यम से कलेक्टर जिला पांढुर्ना को रूपये 541.31 लाख का उक्त कार्य का प्राक्कलन जिला खनिज मद से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 2127 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमपुरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषकों एवं ग्रामीणजनों की आवागमन सुविधा को देखते हुए विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों में सुदूर ग्राम पहुँच मार्ग योजनान्तर्गत सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को पत्र क्रमांक एमएलए/2024/418 दिनांक 08-12-2024 जारी किया गया था? यदि हाँ तो अभी तक स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रेषित पत्र में उल्लेखित धरमपुरी विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। पत्र में उल्लेखित सुदूर सड़क के कार्यों का कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है। तत्पश्चात 03 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। (ख) पत्र में उल्लेखित 03 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 5191/MGNREGS/NR-3/Tech. 2024 दिनांक 19-11-2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुमत्य कार्य लेबर बजट जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) हेतु MWC विकासखडों में 65 प्रतिशत एवं Agriculture Allied के कार्यों पर 60 प्रतिशत व्यय को दृष्टिगत रखते हुए कार्यस्थल का परीक्षण कराकर तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कटनी में सहकारी समितियों के कार्य
[सहकारिता]
68. ( क्र. 2173 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कौन-कौन सी सहकारी समितिया वर्तमान में संचालित हैं? इनके क्या-क्या कार्य/व्यापार हैं और समितियों में कौन-कौन कर्मचारी किन-किन पदों पर कब से कार्यरत हैं? इनके पदीय दायित्व क्या-क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) समितियों द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्रों के संचालन और उचित मूल्य दुकानों एवं अन्य कार्यों/व्यापारों में विगत 03 वर्षों में क्या-क्या अनियमितता किस प्रकार ज्ञात हुई और प्रश्न दिनांक तक किस-किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गयी और क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) समितियों के कार्यों/व्यापारों में अनियमितताओं की जांच और कार्यवाही प्रचलन में हैं? हाँ, तो किस-किस समिति की क्या जांच और कार्यवाही कब से प्रचलन में हैं और किस–किस समिति/कर्मचारी से कितनी-कितनी राशि की वसूली क्यों की जा रही हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित समितियों को उपार्जन केन्द्रों का संचालन दिया गया और क्या अपचारी/आरोपी एवं दोषी पाये गए कर्मचारियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों का संचालन तथा उपार्जन केन्द्रों में कार्य भी किया गया एवं किया जा रहा हैं? हाँ, तो क्यों और किन-किन समितियों द्वारा और किन-किन समितियों के कौन-कौन कर्मचारियों के द्वारा? जबकि इन्हें यह कार्य न सौंपे जाने और हटाये जाने के उच्चाधिकारियों के लगातार निर्देश हैं? यदि नहीं, तो ऐसा न होना सत्यापित किया जायेगा?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कटनी जिले में वर्तमान में कार्यरत सहकारी समितियों एवं उनके कार्य व्यापारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। पैक्स समितियों एवं विपणन सहकारी समितियों तथा वनोपज समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रश्नानुसार पदीय दायित्वों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है, अन्य सहकारी समितियों में सेवा नियम लागू नहीं होने के कारण संस्थाओं के संचालक मंडल के द्वारा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रख कार्य कराया जाता है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में समितियों द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्रों और उचित मूल्य दुकानों एवं कार्य/व्यापारों में विगत तीन वर्षों में पाई गई अनियमितायें आकस्मिक निरीक्षण एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर ज्ञात हुई, प्रश्नानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा विभिन्न दिनांकों में की गई जांच एवं कृत कार्यवाही का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में समितियों की उचित मूल्य दुकानों एवं अन्य कार्यों/व्यापारों में अनियमितताओं की प्रचलित जांच और कार्यवाहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है तथा समितियों के कर्मचारियों से अनियमितता में संलग्न होने के कारण एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने से वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। राशि वसूली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (घ) जी नहीं। उपार्जन नीति अनुसार प्रतिबंधित समितियों को उपार्जन कार्य नहीं दिया गया है तथा कर्मचारियों को उपार्जन नीति अनुसार अपात्र नहीं पाये जाने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों में प्राप्त अनुतोष के आधार पर कार्य प्रदान किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है।
प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय यूनिवर्सिटी
[उच्च शिक्षा]
69. ( क्र. 2174 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय यूनिवर्सिटियों में किन-किन विषयों में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट पर एक अध्यापक का पद स्वीकृत है, किन-किन यूनिवर्सिटियों में किन-किन विषयों के कितने पदों पर रेगुलर फैकल्टी है, किन-किन विषयों के कितने पदों पर गेस्ट फैकल्टी है, किन-किन विषयों के कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के रेगुलर फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, रिक्त पदों में कितने पद अनारक्षित हैं, कितने पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, कितने अनुसूचित जाति, ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। कितने पद महिला एवं ईडब्ल्यूएस के लिए है। पृथक-पृथक पदवार, आरक्षणवार, यूनिवर्सिटीवार बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के पद क्यों रिक्त हैं, कबतक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी? यूनिवर्सिटी में कुल पदों के कितने प्रतिशत पद गेस्ट फैकल्टी होने के नियम/मानक हैं? (घ) क्या यूनिवर्सिटियों में रिक्त पद होने एवं रेगुलर फैकल्टी नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है? रेगुलर फैकल्टी की नियुक्ति की शासन की क्या योजना है। (ड.) फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर को लेकर विभिन्न विवि प्रशासन द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाता है और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में भर्तियां लंबित रहती हैं, क्या आरक्षण रोस्टर को लेकर कोई भ्रम की स्थिति है। यूनिवर्सिटियों में आरक्षण रोस्टर तैयार करते समय यूनिवर्सिटी को ईकाई मानते हैं या विषय/विभाग को इकाई मानते हैं? (च) प्रदेश में कहां-कहां नवीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्वीकृत हैं, प्रति सहित बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विश्वविद्यालयों में आवश्यकता अनुसार गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित कर शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रखा जाता है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। (ड.) जी नहीं, आरक्षण रोस्टर निर्माण हेतु विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए विषयवार रोस्टर (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में) तैयार किया जाता है। (च) प्रश्नांश में समय-सीमा का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
पंचायत निधि से राशि निकाले जाने की लोकायुक्त से जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 2176 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत खरगोन के दिनांक 01/09/2022 से दिनांक 30/06/2024 की स्थिति में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक रजिस्टर की छायाप्रति देवें। (ख) जिला पंचायत खरगोन के बैठक रजिस्टर अनुसार जानकारी दें कि कितनी-कितनी रकम कब-कब जिला पंचायत निधि से निकाली गई? उसकी नोटशीट, बिल, वाउचर,कैश बुक की प्रतियां देवें एवं किस संकल्प के द्वारा कितनी राशि का अनुमोदन लिया गया है, प्रति सहित बतावें। (ग) क्या जिला पंचायत बजट अनुमान नियम 1997 के अनुसार जिला पंचायत में वार्षिक बजट निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाता है? यदि हाँ तो निर्धारित प्रपत्र की प्रति देवें और वर्ष 2022 से प्रश्न-दिनांक तक की अवधि में जिला पंचायत खरगोन द्वारा पारित बजट की प्रतियां देवें। (घ) क्या विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर मामले की लोकायुक्त जांच के आदेश जारी करेगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत खरगोन के दिनांक 01.09.2022 से 30.06.2024 की स्थिति में सामान्य प्रशासन समिति का बैठक रजिस्टर संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) बैठक रजिस्टर अनुसार आयोजित सामान्य प्रशासन समिति बैठक में किसी प्रकार की राशि का संकल्प/अनुमोदन का उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (घ) जिला पंचायत द्वारा प्रशासकीय कार्य एवं वेतन भत्तों की राशि का नियमानुसार आहरण किया गया है। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
किसानों से ब्याज की वसूली
[सहकारिता]
71. ( क्र. 2187 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2013 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा ताजपुर जिला उज्जैन में किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए थे? यदि हाँ, तो कितनी संख्या में बनाए गए तथा कितनी-कितनी राशि किसानों को दी गई और कितने प्रतिशत ब्याज पर दी गई? उन किसानों से 2013 से अब तक कितनी राशि वसूल की गई? प्रत्येक किसान की सूची सहित वसूल की गई राशि का विवरण देने का कष्ट करें। (ख) क्या कोविड के वर्षों में बैंक द्वारा के.सी.सी. धारक किसानों को ब्याज में कोई छूट दी गई? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत, कितने माह के लिए दी गई? (ग) क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के.सी.सी. पर चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली के लिए पात्र है? (घ) क्या के.सी.सी. धारक डिफाल्टर कृषकों के चेक बाउंस कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो कितने कृषक हैं और कितने चेक बाउंस हुए हैं?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नियमानुसार किसानों के व्यक्तिगत खातों की जानकारी खाताधारक की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है। (ख) किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कोविड के दौरान खरीफ 2019 की देय तिथि 28 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 की गयी तथा रबी 2019-20 की देय तिथि 15 जून 2020 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 की गयी। इसी प्रकार खरीफ 2020 की देय तिथि 28 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 की गयी तथा रबी 2020-21 की देय तिथि 15 जून 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 की गयी। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
72. ( क्र. 2188 ) डॉ.
चिंतामणि
मालवीय : क्या
उच्च शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) मध्यप्रदेश
में कुल कितने
शासकीय
महाविद्यालय
हैं? क्या
शासकीय
महाविद्यालयों
को श्रेणी में
विभाजित किया
गया है? यदि
हाँ तो
कौन-कौन सी
श्रेणी दी गई
है? क्या-क्या
नाम दिए गए
हैं? (ख) कितने
महाविद्यालयों
में पदोन्नति
प्राप्त
प्राचार्य
कार्यरत हैं
तथा कितने
महाविद्यालयों
में प्रभारी प्राचार्य
नियुक्त किए
गए हैं? (ग) प्रदेश
में ऐसे कितने
महाविद्यालय
हैं जहां 50 से कम
विद्यार्थी
अध्ययनरत हैं? उन
महाविद्यालयों
के नाम तथा
कार्यरत
प्रोफेसरों
की संख्या
बताने के साथ
ही प्रिंसीपल
के पद पर
पदोन्नति के लिए
तथा अतिरिक्त
संचालक के पद
पर चयन के
क्या नियम हैं? (घ) क्या
प्राचार्य पद
के
साक्षात्कार
में असफल प्राध्यापक
को अतिरिक्त
संचालक के पद
पर नियुक्त
किया गया है? यदि हाँ तो
किस
प्रक्रिया के
तहत? (ड.) क्या
एक्सीलेंस कॉलेज
में नियुक्ति
के लिए
प्राध्यापकों
के साक्षात्कार
लिए गए? यदि
हाँ तो कब लिए
गए? (च) क्या
साक्षात्कार
के पश्चात
प्राध्यापकों
की नियुक्ति
कर दी गई? यदि
नहीं, तो
कब तक कर दी
जाएगी?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
मध्यप्रदेश
में कुल 571
शासकीय
महाविद्यालय
हैं। जी नहीं, शेष प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता। (ख) 14 शासकीय
महाविद्यालयों
में पदोन्नत
प्राचार्य
पदस्थ हैं। 557 शासकीय
महाविद्यालयों
में प्रभारी
प्राचार्य
पदस्थ हैं। (ग)
जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (घ) अतिरिक्त
संचालक पद पर
पदस्थापना
का प्राचार्य
पद के
साक्षात्कार
से कोई संबंध
नहीं है। शेष प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता। (ड.) जी हाँ, साक्षात्कार
की समय-सारिणी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (च) जी नहीं, राज्य
शासन द्वारा
जारी
दिशा-निर्देश
दिनांक 05-08-2024 में
निर्धारित
मापदण्डों
के अनुसार
मेरिट के आधार
पर फेकल्टीज
(सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक
एवं प्राध्यापक)
के रीडिप्लॉयमेंट
के आदेश
दिनांक 17-12-2024 को
जारी किए गए
हैं। निश्चित
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
73. ( क्र. 2190 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 50 (294) दिनांक 01/07/2024 में पूछे गए प्रश्न के बिन्दु क्रमांक (क) में इंजीनियर्स एंटरप्राइजेज भोपाल द्वारा किसान भवन में सैनिटाइजेशन दिनांक 23/04/2020 से 30/09/2021 तक किया गया। उपरोक्त प्रश्न अनुसार इंजीनियर्स एंटरप्राइजेज द्वारा किए कार्यों में दीवारों (जिनका माप होना शेष) के अलावा दरवाज़े, खिड़कियां, एल्यूमिनियम पार्टीशन, फर्श, सीढ़ियाँ एवं कॉरीडोर इत्यादि पर किए कार्य का माप (measurements) चाहा गया है। उक्त मापों को पृथक-पृथक कक्ष अनुसार उपलब्ध कराने हेतु प्रश्न किया था, जिसका उत्तर प्रदान नहीं किया। पुनः स्मरण हेतु प्रत्येक माप पृथक-पृथक स्वच्छ प्रति में उपलब्ध कराएं। (ख) क्या संदर्भित प्रश्न में इंजीनियर्स एंटरप्राइजेज ने विभाग द्वारा प्रदान किए माप का विवरण देखने के बाद ही अपने पत्र एवं चालू देयकों (बिल) में भी स्पष्ट रूप से दीवारों पर किए जा रहे सैनिटाइजेशन कार्य में दीवारों के माप शामिल न होने की जानकारी दे दी थी? यदि हाँ तो उन पत्रों पर पृथक-पृथक क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक पत्रवार जानकारी नोटशीट की प्रति पत्र सहित प्रदान करें। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? (ग) क्या विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य के चलते (23/4/2020 से 30/9/2021 के मध्य) इंजीनियर्स एंटरप्राइजेज द्वारा लिखे गए पत्राचार (विभिन्न माध्यमों से भी किए) का किसी भी प्रकार का कोई उत्तर दिया गया? यदि हाँ तो प्रत्येक पत्रवार जानकारी नोटशीट की प्रति (की गई कार्यवाही) पत्र सहित उपलब्ध कराएं और यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) इंजीनियर्स एंटरप्राईजेज द्वारा किए कार्य का माप (measurements) पृथक-पृथक छायाप्रतियों में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार है। दीवारों की माप के संबंध में कोई प्रावधान स्वीकृत अनुमानक में नहीं होने से दीवारों का माप नहीं लिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार है। संबंधित एजेंसी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार है, से दिनांक 20/04/2022 को अवगत कराया गया है। कराये गये सैनिटाइजेशन कार्य के विस्तृत मापों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार है। पत्र क्रमांक 80 दिनांक 20.04.2022 से इंजीनियर्स इन्टरप्राईजेज, प्लॉट न. डी-1, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल को उनके द्वारा मण्डी बोर्ड के प्रशासनिक भवन में किये गये सैनिटाइजेशन कार्य के मापों के आधार पर प्रस्तुत देयकों का भुगतान कार्य बंद दिनांक 30/09/2021 तक उनके द्वारा मान्य अनुमानक अनुसार किया जा चुका है एवं उनके द्वारा प्रशासनिक भवन की दीवारों पर किये गये सैनिटाइजेशन कार्य के माप अंकित किये जाने की मांग को स्वीकृत अनुमानक में प्रावधान नहीं होने से अमान्य किया गया। (ग) प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त पत्रों पर भुगतान संबंधी कार्यवाही प्रचलन में रही। समविषयक पत्रों पर निर्णय उपरांत नियमानुसार संबंधित को अवगत कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार है। अनुसार प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की नोटशीटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–द अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार है। पत्र क्रमांक 80 दिनांक 20.04.2022 के जारी उपरांत कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
संबल योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों का भुगतान
[श्रम]
74. ( क्र. 2227 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत पन्ना में 86 प्रकरण एवं जनपद पंचायत अजयगढ़ में 140 प्रकरण संबल योजना के तहत भुगतान हेतु लंबित है? (ख) यदि हाँ तो भुगतान न होने का क्या कारण है? कब तक भुगतान किया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता के स्वीकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में स्वीकृत एवं डिजिटल हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
कृषि महाविद्यालय हेतु भवन, हॉस्टल एवं बस सुविधा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 2228 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र जुलाई 2024 के प्रश्न क्रमांक 138 दिनांक 01.07.2024 में प्रश्नकर्ता द्वारा पन्ना जिले में संचालित कृषि महाविद्यालय हेतु भवन, हॉस्टल एवं बस सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा आगामी बजट आवंटन प्राप्त होने पर भवन, हॉस्टल एवं बस सुविधा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो सकेगी से अवगत कराया गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या इस बजट में भवन, हॉस्टल एवं बस सुविधा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो सकेगी? यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना के क्रम में राशि रू. 500.00 लाख जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को प्राप्त हुई है। (ख) महाविद्यालयीन भवन का प्रथम चरण में निर्माण कार्य प्रगित पर है। वर्तमान में किये गये कार्य का मूल्यांकन अनुमानित राशि रू. 150.00 लाख है जिससे प्रथम चल देयक राशि रू. 96.83 लाख का व्यय किया गया है एवं द्वितीय चल देयक राशि रू. 53.17 लाख का भुगतान प्रक्रियारत है।
अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति में भ्रष्टाचार
[सहकारिता]
76. ( क्र. 2234 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संस्था अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति अरूण नगर रीवा द्वारा सदस्यों के नाम आवंटित व रजिस्ट्रीशुदा प्लाट सदस्यों को बिना सूचना दिए, बिना रजिस्ट्री निरस्त कराए नवीन सदस्यों को प्लाट की पुनः रजिस्ट्री कराई गई है? यदि हाँ तो क्या उक्त प्रक्रिया वैधानिक है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था अरुण नगर रीवा में सदस्यों को वरिष्ठता सूची के आधार पर प्लाट आवंटन का नियम है? यदि हाँ तो क्या उक्त समिति द्वारा वरिष्ठता सूची बिना तैयार किए सदस्यों को वरिष्ठता के विपरीत बरा कोठर व रतहरी स्थित प्लाटों का आवंटन नए सदस्य बनाकर किया है? यदि हाँ तो संस्था के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध शासन/रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या संस्था अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति रीवा में प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण कराये जाने का नियम है? यदि हाँ तो वर्ष 2020- 21, 2021-22, 2022-23, 2023 24 का अंकेक्षण किया गया है? यदि नहीं, तो अंकेक्षण न कराए जाने के लिए दोषी कौन हैं? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? बतावें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा के द्वारा करायी गयी जांच में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. रीवा के संबंध में कुछ सदस्यों को रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड की रजिस्ट्री निरस्त कराये बिना पुनः रजिस्ट्री करायी गई जो वैधानिक नहीं है। इस संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये गये हैं। संस्था की जांच हेतु आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है जिसकी जांच उपरांत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) जी हाँ, उत्तरांश ''क'' अनुसार जांच दल गठित किया गया है, शेष जांच निष्कर्षाधीन। (ग) जी हाँ, अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. रीवा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अंकेक्षण कराने के विकल्प का उपयोग करते हुये अंकेक्षण कराया गया परन्तु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के द्वारा अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट की सूची में से अंकेक्षण नहीं कराने के कारण सहायक आयुक्त अंकेक्षण सहकारिता जिला रीवा द्वारा दिनांक 01.03.2024 को अंकेक्षण टीप संस्था को वापस की गई। संस्था द्वारा सुधार उपरांत अंकेक्षण टीप प्रस्तुत नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अंकेक्षण न कराये जाने हेतु संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंधक दोषी है जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये गये है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नियम विरूद्ध राशि का अंतरण
[सहकारिता]
77. ( क्र. 2235 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी [श्री देवेन्द्र पटेल] : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले की अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति रीवा की संस्था के वर्तमान संचालक से संतोष तिवारी के खाते में 1, 35, 00, 000/- संस्था की राशि जरिए नेफ़्ट अंतरित की गई है? क्या संस्थाएं अपने संचालक के खाते में राशि अंतरित कर सकती है? क्या उक्त प्रक्रिया वैधानिक है? यदि नहीं, तो दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सहित बतावें एवं यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या उक्त संस्था के संचालक मंडल प्रबंधक के नियम के विरुद्ध कार्य की शिकायतों पर जांच कराई गई, यदि हाँ तो प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रीवा के द्वारा जांच को दबाकर संस्था के पदाधिकारियों के अवैधानिक कृत्यों को छिपाया गया? यदि हाँ तो उप पंजीयक और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या संस्था अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति रीवा के पदाधिकारियों से उप पंजीयक संगमत होकर भूखंडों के आवंटन आदि की जांचों में कार्यवाही न करने के लिए दोषी हैं? यदि हाँ तो उप पंजीयक के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक होगी? क्या सरकार की मौन स्वीकृति है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। प्रश्नानुसार राशि का अंतरण किया गया है, दिनांक 04-02-2022 को अंतरित राशि पुन: संस्था के खाते में जमा की गई है। संस्था की कार्यवाही अवैधानिक होने से उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 72 के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है एवं वर्तमान में उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा का पद रिक्त होने के कारण संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 (2) के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, उत्तरांश ''क'' अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश की जांच कार्यवाही करने हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग रीवा को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहजपुर एवं जबलपुर मंडी में मटर खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
78. ( क्र. 2251 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 4/12/23 को सहजपुर एवं जबलपुर मंडी में किसानों से मटर फसल की ख़रीद नहीं की गई, जिससे हज़ारों किसानों की मटर खराब हो गई? यदि हाँ तो ख़रीद क्यों नहीं की गई? (ख) क्या दिनांक 4/12/23 को मटर ख़रीदी न होने पर मटर फसल खराब होने पर किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिले, इस हेतु कोई बैठक प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई? यदि हाँ तो कब? (ग) क्या उपरोक्त वर्णित घटना के अनुसार जबलपुर मंडी सचिव द्वारा किसानों को उनकी खराब हुई मटर फसल का मुआवज़ा देने के लिए 1000 किसानों को 15/- प्रति किलो अथवा 700/- प्रति बोरे का मुआवज़ा देने के लिए मुआवज़ा पर्चियों का वितरण किया गया? यदि हाँ तो अभी तक किसानों को मुआवज़ा राशि प्रदान क्यों नहीं की गई? अगर मुआवज़ा राशि प्रदान की जावेगी तो कब तक प्रदान की जावेगी? जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। क्या दिनांक 4/12/23 को जो सहजपुर एवं जबलपुर में मटर ख़रीदी नहीं की गई? इस सम्बंध में कोई जाँच अथवा कार्यवाही शासन के द्वारा की गई?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दिनांक 04/12/2023 को कृषि उपज मंडी समिति शहपुरा भिटौनी के उप मंडी प्रांगण सहजपुर में किसानों की 515 क्विंटल हरा मटर की खरीदी, मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा की गई। किंतु किसानों की कृषि उपज हरा मटर गीला एवं खराब होने से तथा व्यापारियों के द्वारा कम भाव की बोली लगाने के कारण लगभग 4500 क्विंटल हरा मटर की खरीदी व्यापारियों द्वारा नहीं की जा सकी। दिनांक 04/12/2023 को कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर में किसानों की 1230 क्विंटल हरा मटर की खरीदी, मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा की गई। किंतु किसानों की कृषि उपज हरा मटर गीला एवं खराब होने से तथा व्यापारियों के द्वारा कम भाव की बोली लगाने के कारण किसानों द्वारा मंडी के दोनों गेट बंद कर हड़ताल किए जाने से लगभग 22000 क्विंटल हरा मटर की खरीदी व्यापारियों द्वारा नहीं की जा सकी। (ख) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति शहपुरा भिटौनी क्षेत्रान्तर्गत सहजपुर में जिला प्रशासन के अधिकारी भारसाधक अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा भिटौनी, तहसीलदार शहपुरा भिटौनी, डी.एस.पी. बरगी, थाना प्रभारी भेड़ाघाट/शहपुरा भिटौनी, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं किसानों के साथ दिनांक 05.12.2023 को बैठक आयोजित की गई। कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर में दिनांक 04/12/2023 एवं 05/12/2023 को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंडी प्रशासन, व्यापारी एवं किसानों के साथ बैठक आयोजित की गयी। (ग) जी हाँ। रुपये 700/- प्रति बोरा मुआवजा देने हेतु मुआवजा पर्ची जारी की गई थी। मध्यप्रदेश प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 अंतर्गत मुआवजा राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं होने से मुआवजा प्रदान किया जा सकना संभव नहीं है। मुआवजा पर्ची जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार न होने से आंचलिक अधिकारी जबलपुर एवं मंडी सचिव जबलपुर को तत्समय नोटिस जारी कर संबंधितों के प्राप्त उत्तर के आधार पर प्रकरण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 231-232 एवं 233-234 दिनांक 14/03/2024 से भविष्य में सचेत किया जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है एवं प्रकरण में दिनांक 06/12/2023 को राज्य शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
परीक्षा एवं कक्षाओं का नियमित संचालन
[उच्च शिक्षा]
79. ( क्र. 2272 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय डिण्डौरी में वर्ष 2024-25 में आयोजित नियमित परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं की जानकारी कक्षावार, विषयवार, दिनांकवार, समयवार दें तथा इन परीक्षाओं में किस-किस की ड्यूटी लगाई गई? नामवार जानकारी देवें। (ख) शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय डिण्डौरी में किस-किस विषय की कुल कितनी कक्षाएं संचालित हैं? वर्ष 2024-25 में नियमित छात्र/छात्राओं के लिये कितनी कक्षाएं कितने समय तक लगायी गयी? (ग) क्या परीक्षाओं की वजह से नियमित कक्षाएं बाधित होती है? अगर हाँ तो नियमित कक्षाओं हेतु सही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है और अगर नहीं तो जिस दिन परीक्षा होती है, उस दिन नियमित कक्षा क्यों नहीं लगती? कारण बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) बड़ी परीक्षाओं के दिन जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है, कक्षाएं स्थगित रहती हैं। महाविद्यालय में अध्यापन कक्ष सीमित होने के कारण अध्यापन कार्य कभी-कभी प्रभावित होता है।
आवास निर्माण हेतु संचालित योजनाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 2273 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आवासहीनों को आवास निर्माण हेतु वर्ष 2008 से आज दिनांक तक कौन-कौन सी योजना किस-किस नाम से संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना में किस-किस वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि हितग्राहीवार निर्धारित थी? वर्षवार जानकारी दें। योजनावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना में से डिण्डौरी जिले में प्रतिवर्ष कितने हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु आवंटन जिले को मिला, जिसमें कितने हितग्राहियों के मकान पूर्ण हैं एवं कितनों के आवास अपूर्ण हैं? अपूर्ण होने के कारण क्या हैं? कब तक पूर्ण हो जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। आवास हितग्राही द्वारा निर्मित किये जाते हैं। अत: समय बताना संभव नहीं।
इंडोर स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
81. ( क्र. 2284 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर परिषद् पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी में ''अमर सिंह राठौर'' स्टेडियम परिसर में इंडोर स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम स्वीकृत किय गया था? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या उक्त इंडोर स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम का कार्य इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है एवं इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? कृपया समय-सीमा बतावें। (घ) कार्य पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2283 दिनांक 02.02.2021 द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना (तृतीय चरण) में स्वीकृत किया गया है। (ख) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 11/03/2021 को निविदा जारी कर दर स्वीकृति उपरान्त कार्य आरंभ कर दिया गया है। स्टेडियम ग्राउण्ड से लगे हुये जीर्ण-शीर्ण यूनियन हॉल एवं शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. के प्रयोगशाला कक्षों को तोड़कर निर्माण किया जाना था। पुराने भवनों को खाली कराने एवं डिसमेंटलिंग कार्य स्वीकृतियां प्राप्त करने, अनुदान राशि ऋण प्राप्त करने व ठेकेदार की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। शेष कार्य हेतु पुनः निविदा करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। (ग) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु अवगत कराया गया है। निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। (घ) नगरीय निकाय के नोटिस सूचना पत्र क्रमांक 1880 दिनांक 07.05.2023 एवं 2051 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा ठेकेदार को कार्य पूर्ण हेतु सूचना एवं नोटिस दिये गये।
किसानों की आय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
82. ( क्र. 2323 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन कृषकों की आय दोगुनी करने को कृत संकल्पित है? यदि हाँ तो बतावें कि किस वर्ष की आय किस वर्ष में दोगुनी कर दी जाएगी तथा उन वर्तमान में कृषकों की औसत आय कितनी है तथा आगामी वर्ष में कितनी हो जाएगी? (ख) प्रदेश में कृषक की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2012 से 2024 तक की बतावें तथा जानकारी दें कि इस जनसंख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कृषकों की संख्या तथा प्रतिशत क्या-क्या है? (ग) प्रत्येक वर्ष कृषि बजट के विभिन्न शीर्ष मद में प्रावधान करते वक्त किन-किन बिंदुओं की किस प्रकार की गणना के आंकडों को ध्यान में रखा जाता है? क्या बजट प्रावधान की राशि विभाग द्वारा गणना कर वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाती है? यदि नहीं, तो बजट प्रावधान में विभाग की भूमिका क्या है? (घ) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक खरीफ तथा रबी मौसम अनुसार प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल कुल उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जानकारी देवें तथा बतावें कि इस अवधि में दोनों मौसम अनुसार कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना-कितना है? (ड.) वर्ष 2015-16 से 2024–25 तक लघु सीमांत, मध्यम तथा बड़े कृषकों की संख्या उनके क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना-कितना है तथा इस अवधि में हेक्टेयर मजदूरों का प्रतिशत कितना-कितना है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) एवं (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फसल बीमा योजना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
83. ( क्र. 2324 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ 2020 एवं 2023 में कुल बीमित किसान एवं रकवा की तुलनात्मक जानकारी, रकवा एवं किसानों की संख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि के कारण सहित बतायें। (ख) वर्ष 2016 से 2024 तक खरीफ एवं रबी मौसम अनुसार कार्यरत बीमा कंपनी का नाम, जिला कुल बीमित किसान, बीमित रकबा कृषक, राज्य तथा केंद्र का प्रीमियम कुल प्रीमियम दावा भुगतान राशि तथा लाभान्वित कृषक की संख्या का बीमा कंपनी अनुसार तथा जिला अनुसार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कंपनी के किस वर्ष में किस मौसम में कुल प्रीमियम राशि से भुगतान राशि कितनी कम अथवा ज्यादा है तथा वर्ष 2016 से 2024 तक खरीफ तथा रबी मौसम के कुल प्रीमियम में राज्य तथा केंद्र का प्रतिशत क्या-क्या है? (घ) क्या 2020-21 में रबी मौसम में कृषक प्रीमियम 333.39 करोड़ तथा राज्य के केंद्र प्रीमियम 1088.83 करोड़ था तथा 2023–24 में कृषक प्रीमियम 258.71 करोड़ तथा राज्य केंद्र का प्रीमियम 344.85 करोड़ था, ऐसा ही अंतर खरीफ के मौसम में वर्ष 2022 तथा 2023 में है। वर्ष 2016 से 2024 तक कृषक प्रीमियम तथा केंद्र राज्य की प्रीमियम में प्रतिवर्ष समानता न होने का क्या कारण है? जानकारी दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। खरीफ वर्ष 2020 की तुलना में खरीफ वर्ष 2023 में बीमित किसान आवेदन की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होने का कारण यह है कि प्रदेश में भू-अभिलेख रिकार्ड को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ा गया है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर एक कृषक के सभी खसरे हेतु एक ही आवेदन निर्मित होता था जबकि भू-अभिलेख जुड़ने के बाद कृषक के पृथक-पृथक खसरों एवं बीमित फसलों हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्मित होते हैं। खरीफ वर्ष 2020 की तुलना में खरीफ वर्ष 2023 में बीमित रकवा में कमी आने का कारण यह है कि फसल बीमा पोर्टल से भू-अभिलेख जुड़ने पर एक किसान के एक से अधिक के.सी.सी. होने पर भी बैंक/सीएससी/अधिकृत एजेण्ट/स्वंय द्वारा उसकी कुल धारित भूमि की सीमा तक ही तथा एक ही बार फसल बीमा हो सकता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रीमियम एवं दावा भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम के लिए प्रति हेक्टेयर जिलावार एवं फसलवार निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं कपास/व्यवसायिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत अधिकतम या वास्तविक प्रीमियम दर, जो भी कम हो कृषक अंश प्रीमियम देय है। शेष प्रीमियम राशि 50:50 के अंश में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। (घ) जी हाँ। किसी भी वर्ष एवं मौसम में कृषक अंश प्रीमियम राशि अधिसूचित फसल के बीमित क्षेत्रफल, जिलावार एवं फसलवार बीमित राशि (अल्पकालिक फसल ऋणमान) पर निर्भर करता है। उत्तरांश (ग) के अनुसार कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश प्रीमियम की गणना की जाती है। वर्ष दर वर्ष निविदा के आधार पर प्राप्त जिलावार, फसलवार, वास्तविक प्रीमियम दरों, जिलावार, फसलवार कुल बीमित क्षेत्रफल के आधार पर केन्द्रांश एवं राज्यांश प्रीमियम में अंतर आता है। वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राज्य के भू-अभिलेख से इंटीग्रेशन करने के पश्चात एक से अधिक के.सी.सी. एवं एक से अधिक बार बीमा करने एवं कुल धारित भूमि से अधिक भूमि का फसल बीमा होने की सम्भावना शून्य हो गई है तथा बीमित इकाईवार अधिसूचित फसलों के क्षेत्रफल में परिवर्तन आदि के कारण फसलवार कुल बीमित क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है। उपरोक्त कारणों से प्रीमियम राशि में अंतर दर्शित हो रहा है।
विकास कार्यों हेतु राशि का आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 2328 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंद्र/राज्य परिवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शासन/विभाग द्वारा जावरा व पिपलोदा तहसील अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व जल ग्रहण मिशन योजना के तहत वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी राशि बजट की स्वीकृति दी जाकर किस-किस प्रकार के कार्य किए गए? (ख) उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रश्न अंतर्गत स्वीकृत बजट राशि से किन-किन कार्यों पर कितना व्यय होकर कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने कार्य किन कारणों से लंबित होकर अप्रारम्भ रहे? स्थानवार, कार्यवार जानकारी दें। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में 5वे वित्त, 15वे वित्त, स्टॉम्प शुल्क मद से किन-किन कार्यों को किए जाने हेतु किन-किन स्थानों पर कितने-कितने बजट राशि की स्वीकृति दी गई? साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत किन-किन स्थानों पर किन-किन कार्यों को किए जाने हेतु कितनी-कितनी बजट राशि स्वीकृत हुई? कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण रहे, कितने कार्य अप्रारंभ रहे? क्या समस्त कार्यों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन/मूल्यांकन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया? जानकारी दें। (घ) किन-किन ग्राम पंचायत के द्वारा खेल मैदान भूमि का आरक्षण कर उस पर किस प्रकार का कितनी राशि का कार्य किया गया तथा किन ग्राम पंचायत के द्वारा प्रश्न दिनांक तक खेल भूमि का किन कारणों से आरक्षण नहीं किया जा सका तो कब तक भूमि आरक्षण कर लिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नाधीन योजना व अवधि में किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। उक्त प्रश्नावधि अंतर्गत कोई भी कार्य अपूर्ण एवं अप्रांरभ नहीं है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जावरा व पिपलोदा तहसील अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रश्नाधीन वित्तीय स्त्रोतों अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की जानकारी मनरेगा की वेबसाइट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने हेतु फलोचार्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। कार्यों का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री एवं सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया जाता हैं। (घ) प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार हैं। ग्राम पंचायत में उपलब्ध शासकीय भूमि पर खेल मैदान का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत किया जाता है, भूमि आरक्षण नहीं किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 2335 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टिगरिया गोगा से रणायर गांव जो कि देवास को इन्दौर से सीधे जोड़ता है। क्या टिगरिया से इन्दौर की ओर 1 कि.मी. मार्ग स्वीकृति होकर टेंडर हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन आज तक ठेकेदार द्वारा कार्य चालू नहीं किया गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं? (ख) मार्ग नहीं बन पाने के क्या कारण हैं, क्या इस लापरवाही के संबंध में संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी? इस सड़क का निर्माण कब तक होगा? समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टिगरिया गोगा से रणायर गांव मार्ग (लम्बाई 4.62 कि.मी.) 5 वर्षीय पश्चात संधारण अवधि में पैकेज क्र. MP10MTN086 के अंतर्गत सधारित है। उक्त मार्ग के ग्राम टिगरिया से इंदौर की और 01 कि.मी. लम्बाई में मार्ग भारी वाहनों के आवागमन होने के कारण कांक्रीट मार्ग हेतु दिनांक 08.08.2024 को स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त 01 कि.मी. की लम्बाई में कार्य प्रगति पर है। किसी भी दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में 01 कि.मी. लम्बाई में कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उक्त कार्य के अनुबंध में कार्य पूर्णत जून 2025 तक होने का प्रावधान है।
हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 2339 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018 से लेकर वर्तमान स्थिति तक प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में कितने परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है और कितने पात्र हितग्राही प्रतीक्षा सूची में है? जो प्रतीक्षा सूची में है, उनको कब तक आवास योजना का लाभ मिलेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : वर्ष 2018 से लेकर वर्तमान तक विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में कुल 8891 परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला है और 2547 हितग्राही प्रतीक्षा सूची में है। प्रतीक्षा सूची के हितग्राहियों को भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार आवास योजना का लाभ दिया जाता है।
खुजनेर में नवीन खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
87. ( क्र. 2341 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में नागरिकों की मांग पर नवीन खेल स्टेडियम खोला जाना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण सहित बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकास खण्ड मुख्यालय स्तर एवं उच्च स्तर पर ही खेल मैदान/स्टेडियम बनाये जाने की योजना है। खुजनेर विकासखण्ड नहीं होने के कारण विभागीय नीति अनुसार खेल स्टेडियम बनाया जाना संभव नहीं है। भारत सरकार द्वारा खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अधोसंरचना (स्टेडियम/परिसर) निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है। जिला प्रशासन से 7 एकड़ समतल एवं उपयुक्त भूमि आवंटित कर समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित किया जा सकता है। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
इन्डोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
88. ( क्र. 2348 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा इन्डोर स्टेडियम/इन्डोर हॉल की स्वीकृति हेतु कोई विभागीय योजना है? यदि हाँ तो जानकारी देवें तथा सागर जिला अंतर्गत प्रश्न दिनांक कितने इन्डोर स्टेडियम/इन्डोर हॉल की स्वीकृति प्रदान की गई है? जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इन्डोर स्टेडियम/इन्डोर हॉल की स्वीकृति के संबंध में विभाग के मंत्री/संचालक से कोई पत्राचार किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी देवें तथा नगर पालिका परिषद्, मकरोनिया में इन्डोर स्टेडियम/इन्डोर हॉल की स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार किया गया है तो जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता के पत्राचार एवं नगर पालिका क्षेत्र में इन्डोर स्टेडियम/इन्डोर हॉल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग इन्डोर स्टेडियम/इन्डोर हॉल की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। विभागीय परिपत्र क्र.693/30/2017, दिनांक 24.03.2017 के द्वारा स्टेडियम नीति निर्धारित की गई है, जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणी के आउटडोर/इण्डोर स्टेडियम/खेल परिसर की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सागर जिले में बीना, मालथौन, बांदरी, खुरई, गढ़ाकोटा, देवरी एवं सागर में कुल 07 विभागीय इंडोर स्टेडियम निर्मित हैं। (ख) जी हाँ, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार माननीय विधायक द्वारा पत्र क्र. 4167, दिनांक 12/10/2020 द्वारा नगर पंचायत मकरोनिया में इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु संचालक को पत्र प्रेषित किया गया। प्रश्नोत्तर ''क'' अनुसार विभाग द्वारा नगर परिषद् मकरोनिया में 1.37 करोड़ की लागत से आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार खेल परिसर का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा खेल गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। (ग) माननीय विधायक जी की मांग अनुसार मकरोनिया जिला सागर में आउटडोर स्टेडियम निर्मित किया जाकर खेल गतिविधिया संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में सागर जिला अन्तर्गत 07 इण्डोर स्टेडियम पूर्व से निर्मित हैं। सागर शहर में पी.एम. एक्सीलेन्स कॉलेज मकरोनिया बुजुर्ग, सागर सिटी स्टेडियम एवं सागर क्लब कैंट में भी इण्डोर हॉल निर्मित हैं। इस प्रकार सागर शहर में 03 इण्डोर हॉल उपलब्ध हैं जिसमें खेल गतिविधियां संचालित हैं। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा विभाग के सीमित बजट के कारण वर्तमान में सागर शहर में पृथक से एक और इण्डोर स्टेडियम निर्माण का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
डिफाल्टर/बकायादार सहकारी समितियों की जानकारी
[सहकारिता]
89. ( क्र. 2349 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कितनी सेवा सहकारी समितियां संचालित/पंजीकृत हैं? विकासखण्डवार/विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कितनी सेवा सहकारी समितियां को विभाग द्वारा डिफाल्टर/बकायादारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? जानकारी देवें तथा समितियों के डिफाल्टर होने पर विभाग द्वारा इन्हें शासकीय कार्य संपादित करने पर रोक लगा दी जाती है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ग) प्रश्न दिनांक तक नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में कौन-कौन सी सेवा सहकारी समितियां कार्य संपादित कर रहीं हैं एवं विभाग की डिफाल्टर/बकायादार की सूची में नहीं हैं? विस्तृत जानकारी देवें तथा वर्तमान में संचालित सेवा सहकारी समितियों से संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन/रबी फसल का पंजीयन एवं संचालन सुचारू रूप से संभव है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (घ) क्या समितियों के कार्य संपादित न करने के कारण आम जनता को हो रही परेशानी के लिये क्या विभाग सेवा सहकारी समितियां को डिफाल्टर/बकायादारों सूची से पृथक करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। यदि नहीं, तो विभाग कोई कार्यवाही करेगा?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) सागर जिला अंतर्गत 178 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित/पंजीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा सेवा सहकारी समितियों को डिफाल्टर घोषित नहीं किया जाता है। जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन/रबी फसल का पंजीयन कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। (घ) जी नहीं, विभाग द्वारा सेवा सहकारी समितियों को डिफाल्टर/बकायादार घोषित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
आयुष औषधालय में सुविधाओं की उपलब्धता
[आयुष]
90. ( क्र. 2354 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आयुष औषधालय संचालित हैं? केन्द्रवार जानकारी देवें। उक्त आयुष केन्द्रों में मरीजों को कौन-कौन सी आयुर्वेदिक औषधि वितरण सहित क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार बरगी विधानसभा अंतर्गत संचालित आयुष केन्द्र/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने डॉक्टर एवं स्टॉफ कार्यरत हैं? केन्द्रवार जानकारी देवें। कितने आयुष केन्द्रों में स्टॉफ के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) आयुष विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र बरगी में कितने नवीन आयुष केन्द्र/हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की स्वीकृति एवं उन्नयन होना प्रस्तावित है। (घ) प्रश्नांश ''क'' अनुसार कितने आयुष औषधालय भवन विहीन है? भवन निर्माण का कार्य कब तक किया जावेगा?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’’ अनुसार। आयुष औषधियां की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब’’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’’ अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (ग) कोई नहीं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’’ अनुसार। बजट उपलब्धता के आधार पर।
बीज किट, खाद, उपकरण वितरण की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
91. ( क्र. 2358 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों को निःशुल्क बीज, खाद एवं सब्सिडी पर देने की कोई योजना है? यदि हाँ तो योजना/नियम की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश ''क'' में ग्वालियर जिले को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किस-किस फसल का बीज, खाद एवं उपकरण प्राप्त हुए? वर्षवार ब्यौरा दें। (ग) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (ख) अवधि में किन-किन किसानों को कौन-कौन सा बीज की किट, खाद, कृषि उपकरण, कीटनाशक दवा कितनी मात्रा में किस-किस दिनांकों में प्रदाय की गई? ग्रामवार, किसान का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) क्या प्रश्नांश 'ग' में किसानों को प्रदाय फसल बीज किट, खाद, वितरण के बाद किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब फसलों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया गया? यदि हाँ तो किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन दिनांकों को किया गया? निरीक्षणकर्ता अधिकारी की भ्रमण डायरी सहित जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, किया गया तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 (अ, ब, स एवं द) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आई.टी.आई. कॉलेज की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
92. ( क्र. 2359 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के आदेश क्रमांक 3898 दिनांक 12.8.2024 द्वारा प्रदेश में नवीन आई.टी.ई. खोलने के आदेश जारी किए गए है? इन कॉलेजों को प्रारंभ करने की क्या योजना है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासन आदेश के पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा आदेश क्रमांक 18553 दिनांक 14.11.2024 द्वारा भितरवार में एवं 19236 दिनांक 26.11.2024 से घाटीगाँव में नवीन आई.टी.आई. भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा? (ग) क्या शासन आगामी शिक्षा सत्र से भितरवार एवं घाटीगाँव में नवीन आई.टी.आई. कॉलेज प्रारंभ करेगा?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी नहीं, यह पत्र भूमि का चयन एवं आवंटन हेतु जारी किया गया था। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। प्रदेश के 51 शासकीय आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना विभाग की प्राथमिकता है। (ख) जी हाँ। आई.टी.आई. की स्वीकृति उपरांत ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। (ग) आगामी शिक्षा सत्र से भितरवार एवं घाटीगाँव में नवीन आई.टी.आई. कॉलेज प्रारंभ करना संभव नहीं है।
गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
[सहकारिता]
93. ( क्र. 2362 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न 296 दिनांक 16/12/2024 के प्रश्नांश (ख) में चाहा गया था कि भूमि विकास बैंक दतिया के कर्मचारियों का क्या पद, वेतनमान, पे-स्केल था, भर्ती समय क्या मूल पद था? इनका कितना वेतन था, संविलियन से किस पद, वेतनमान, पे-स्केल, कितने वेतन पर रखा गया, के जवाब में कर्मचारियों के गलत पद एवं वेतनमान बतायें। भर्ती के समय के मूल पद बताये नहीं गये। पांचवें वेतनमान की तुलना छठवें वेतनमान से कर सदन में भ्रामक जानकारी दी गई। संविलियन के पूर्व एवं बाद के वेतन की जानकारी नहीं दी। (ख) उक्त प्रश्न के जवाब में संविलियन की पॉलिसी संलग्न की गई है जिसमें स्पष्ट है कि कर्मचारी की परिलब्धियां प्रभावित नहीं होगी अर्थात उनको जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे कम नहीं मिलेगा का पालन नहीं हुआ है। (ग) प्रश्नांश (घ) के जवाब में उपलब्ध पदों पर संविलियन बताया। दतिया बैंक में 9 शाखाएं हैं। कुल 1 शाखा प्रबंधक, 2 सुपरवाईजर हैं, जांच कराई जावे। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) की सही जानकारी देते हुये, क्या विभाग सदन में गलत, भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, प्रश्नांश में उल्लेखित प्रश्न के पूर्व में दिये गये उत्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दतिया के कार्यालय में संधारित अभिलेखों के आधार पर सही जानकारी दी गई। प्रश्न में भर्ती के समय के मूल पद की जानकारी पूछी गयी थी जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके संविलियन के पूर्व के पदों की जानकारी दी गयी। चूँकि संविलियन के पूर्व ये कर्मचारी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया में पाँचवे वेतनमान पर कार्यरत थे एवं संविलियन के पश्चात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में छठवें वेतनमान पर कार्यरत थे। अतः उक्तानुसार जानकारी प्रदान की गयी। (ख) जी नहीं, नियमानुसार संविलियन नीति का पालन किया गया है एवं संविलियन आदेश की कण्डिका 5.2 में प्रावधानित किया गया है, किन्तु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दतिया की वित्तीय स्थिति खराब होने एवं बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) का पालन नहीं कर पाने के कारण संविलियन किये गये सेवायुक्तों के वेतन निर्धारण के संबंध में आयुक्त सहकारिता से मार्गदर्शन चाहा गया, शीघ्र मार्गदर्शन के लिए आयुक्त सहकारिता को निर्देशित किया गया है। (ग) जी नहीं। उपलब्ध पदों पर नियमानुसार एवं योग्यता अनुसार संविलियन किया गया है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार पूर्व में पूर्ण जानकारी दिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रशासक का मुख्यालय पर निवासरत नहीं होना
[सहकारिता]
94. ( क्र. 2363 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं? इन समितियां पर कौन-कौन से अधिकारी कब से प्रशासक के रूप में पदस्थ हैं? इनके मूल पद क्या हैं? विकास खंडवार समितिवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पडरी एवं जुझारपुर पर कौन प्रशासक कब से पदस्थ हैं? इनका हैड क्वाटर कहाँ पर है, क्या इनको रात्रि विश्राम के लिए शासकीय आवास की सुविधा उपलब्ध है या फिर निजी या किराए के मकान में निवासरत हैं? आवास आवंटन की छायाप्रति या किराएनामे के अनुबंध की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या उक्त संस्थाओं के प्रशासक स्थाई निवास न करते हुए प्रदेश के बाहर निवास करती है? यदि नहीं, तो इसकी जांच कराई जाए। यदि हाँ तो तत्संबंध में उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) कंडिका 2 में वर्णित प्रशासक द्वारा किन-किन तारीखों को किन-किन समितियों पर प्रवास किया, ठहराव प्रस्ताव किया, किस स्थान पर कितने बजे मीटिंग रखी? प्रस्ताव की छायाप्रति हाजिरी, रजिस्टर की छायाप्रति पर प्रवास कार्यक्रम की छायाप्रति उपलब्ध करायें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) दतिया जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दतिया से संबद्ध कुल 82 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां है। समितियों पर प्रशासक के रूप में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. पड़री व जुझारपुर में श्रीमती रश्मि त्रिपाठी सहकारी निरीक्षक उक्त दोनों समितियों में दिनांक 08.07.2022 से प्रशासक के रूप में पदस्थ है। श्रीमती रश्मि त्रिपाठी सहकारी निरीक्षक का मुख्यालय, कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला दतिया है। श्रीमती रश्मि त्रिपाठी को शासकीय आवास आवंटित नहीं है। श्रीमती रश्मि त्रिपाठी किराये के मकान में जिला मुख्यालय दतिया में निवासरत है। किरायानामा अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों का निरस्तीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
95. ( क्र. 2366 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा वर्ष 2017 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) को वरिष्ठता सूची अनुसार प्रभार दिये जाने का आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ तो, वि.वि. की वरिष्ठता सूची में 42वे नंबर पर अंकित, डॉ. भरतसिंह को दिनांक 30.09.2024 को कृषि महाविद्यालय, इंदौर में प्रभारी अधिष्ठाता क्यों नियुक्त किया गया है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन में 'कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा' का नियम है? यदि हाँ तो, 14 मार्च 2008 को तीन जीवित बच्चे होने के बाद भी कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर/जबलपुर के द्वारा श्री विनोद कुमार पटेल, को कार्यक्रम सहायक के पद पर क्यों नियुक्त किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) में माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के साथ ही, प्रश्नांश (ख) में कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कार्यरत श्री विनोद कुमार पटेल के संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त होने पर भी कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये जिम्मेदार कुलपति एवं कुलसचिव पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियां कब तक निरस्त की जायेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 4883/2017 दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिये जाने के आदेश के क्रम में डॉ. आशा अरोड़ा को प्रभार दिया गया था। तत्पश्चात संबंधित पिटीशन समाप्त हो गई। (ख) जी हाँ। जी हाँ, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 की कंडिका 6 (6) में कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने बाबत् अधिसूचित है परन्तु आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होने पर किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निहरित नहीं होने बाबत् अधिसूचित है। श्री विनोद कुमार पटेल को आदेश दिनांक 14/03/2008 से कार्यक्रम सहायक-कम्प्यूटर के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र, नीमच में पदस्थ किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 एवं 2 अनुसार है। संबंधित द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में तीन संतान होने अथवा नहीं होने संबंधी उल्लेख होना नहीं पाया गया है। कालान्तर में विश्वविद्यालय के विभाजन उपरान्त क्रम में श्री विनोद कुमार पटेल के सेवा अभिलेख यथा सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्तियां ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय को हस्तांकित की गई है। अतः वांछित जानकारी कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर से प्राप्त की जा सकती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3, 4 एवं 5 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना नहीं हुई, प्रश्नांश (ख) के अनुसार श्री विनोद कुमार पटेल, के संबंध में लिखित शिकायत पर विश्वविद्यालय के आदेश क्र/कु.स/शि.जा./2024-25/गोप/195, दिनांक 06.02.2025 के द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–6 अनुसार है। गठित समिति की अनुशंसा अप्राप्त है। (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेखित जानकारी अनुसार समिति से प्राप्त अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
पंचायतों में भ्रष्टाचार की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 2367 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में ग्राम पंचायत जैसे उपसिल, दुल्हारा, घटाई, पिपरघार, बमरा, वेशी, देवरीखुर्द, डोभा, ऐसवाया, सतनवाडाखुर्द, डोंगर, कांकर, रायपुर धमकन एवं सकलपुर में मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक सभी मदों में एवं विधायक मद, जनपद मद में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की गई हैं, प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये निरीक्षण उपरांत कई कार्य अपूर्ण पाये गये एवं राशि निकाल ली गई है। क्या इन सभी कार्यों की जांच करायी जायेगी? जानकारी दी जावे। (ख) क्या वर्ष 2019 से 31 मार्च 2023 तक मनरेगा योजनांतर्गत कितने मजदूरों को मजदूरी का कितना भुगतान किया गया एवं उनके द्वारा क्रय की गई सामग्री के बिल व्हाउचर, मूल्यांकन, सी.सी. की सत्यापित प्रति दी जावे। (ग) क्या वर्ष 2019 से 2023 तक विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में ऐसे कितने कार्य अपूर्ण हैं, जिसमें राशि निकाल ली गई है तथा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है और अधूरे निर्माण कार्य का मूल्यांकन किया गया है तथा उसके बिल व्हाउचर की प्रति दी जावे। (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनांतर्गत पोर्टल पर जो जिओटेग किये गये हैं? उसके प्रथम फोटो एवं कार्य पूर्ण/अपूर्ण में भिन्नता है? ऐसे कितने कार्य हैं तथा प्रश्नांश (क) एवं (ग) में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि कार्यवाही की जाएंगी तो कब तक? नहीं तो क्यों? जानकारी दी जावे।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत उपसिल, दुल्हारा, घटाई, पिपरघार, बमरा, वेशी, देवरीखुर्द, डोभा, ऐसवाया, सतनवाडाखुर्द, डोंगर, कांकर, रायपुर धमकन एवं सकलपुर में मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक सभी मदों में एवं विधायक मद, जनपद मद में भारी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ग्रामीणों अथवा अन्य द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्य न होने पर राशि निकाले जाने संबंधित 17 कार्यों के वसूली प्रकरण म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 सहपठित धारा 92 के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी में प्रचलित है, सूची संलग्न परशिष्ट ''अ'' अनुसार है। प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये निरीक्षण उपरांत पाये गये अपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रश्नकर्ता से प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी अंतर्गत वर्ष 2019 से 31 मार्च 2023 तक मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरों को किये गये भुगतान एवं क्रय की गई सामग्री की जानकारी निम्नानुसार है :-
वर्ष |
मजदूरों की संख्या |
मजदूरी भुगतान की राशि लाख में |
क्रय किये गये सामग्री की राशि लाख में |
2019-20 |
31474 |
2093.06 |
788.84 |
2020-21 |
57736 |
4136.58 |
2258.06 |
2021-22 |
58247 |
4138.48 |
2569.03 |
2022-23 |
64810 |
4459.65 |
4897.21 |
योग |
14827.8 |
10513.1 |
सामग्री के बिल व्हाउचर, मूल्यांकन संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' (फ्लोचार्ट) के माध्यम से मनरेगा पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है, मूल्यांकन की माप पुस्तिका एवं सी.सी. ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित होने के कारण सत्यापित प्रति ग्राम पंचायतों से संकलित की जा रही है। (ग) वर्ष 2019 से 2023 तक विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी अन्तर्गत कार्य न होने पर राशि निकाले जाने संबंधित 17 कार्यों के वसूली प्रकरण म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 सहपठित धारा 92 के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी में प्रचलित है। सूची संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। अधूरे निमार्ण कार्य का मूल्यांकन नहीं किये जाने संबंधी जानकारी निरंक होने से बिल वाउचरों की प्रति उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जी नहीं, जानकारी निरंक है। प्रश्नांश 'क' एवं 'ग' अनुसार दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है।
आयुष हॉस्पिटल / केन्द्रों का संचालन
[आयुष]
97. ( क्र. 2375 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत कौन-कौन सी विधानसभा में कितने-कितने और कहां-कहां सरकारी आयुष हॉस्पिटल/केन्द्र संचालित हैं? उक्त संचालित आयुष हॉस्पिटल/केन्द्रों का प्रभारी कौन है? विधानसभावार/हॉस्पिटलवार/प्रभारीवार/अलग-अलग सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय में संचालित सरकारी आयुष हॉस्पिटल/केन्द्र को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ तो क्यों और कब, किस नियम के तहत बंद किया गया? कारण एवं नियम बतायें? क्या बंद किये गये आयुष हॉस्पिटल/केन्द्र को पुन: संचालित/बनाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक में और कहां? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत संचालित सरकारी आयुष हास्पिटलों/केन्द्रों में मरीजों को क्या-क्या सुविधाएं/दवाइयां/इलाज उपलब्ध कराया जाता है? उक्त आयुष हॉस्पिटल/केन्द्रों में कितने-कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? कौन-कौन से केन्द्रों में कितने-कितने पद रिक्त हैं? केन्द्रवार/पदवार भरे एवं रिक्त पदों की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। आयुष विंग का अंशकालिक रूप से संचालन किये जाने से वर्तमान में आयुष विंग स्वीकृति उपरांत भवन निर्माण पूर्ण होने पर शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
निजी खेत फलोधान योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 2377 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत, बालाघाट के अंतर्गत समस्त पंचायत में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में हितग्राहियों की निजी खेत फलोधान योजना मे, किस-किस पंचायत में, कितने हितग्राहियों की निजी भूमि में फलोधान लगाया गया है? तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार रोपित पौधे की प्रजाति, किस्म, संख्या, पौधे की राशि, पौधे प्रदायकर्ता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) पौधे रोपण में पौधे के अलावा अन्य जैविक खाद, रासा. खाद सामग्री क्या-क्या क्रय की गई है, क्रय सामग्री का भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है तथा प्रदायकर्ता के पास सामग्री विक्रय करने का लाइसेंस था? (ग) क्रय सामग्री तकनीकी मापदंड अनुसार एवं गाइड-लाइन, स्वीकृति डीपीआर अनुसार क्रय किया गया है, तो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) शासकीय नर्सरी के अलावा प्राइवेट नर्सरी से पौधे क्रय करने का गाइड-लाइन में क्या प्रावधान है? उसका पालन किया गया है, तो विस्तृत प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) पौधरोपण में हितग्राहियों, द्वारा गोबर खाद का उपयोग किया गया रासायनिक खाद का क्रय नहीं किया गया है किसी विक्रेता से सामग्री का क्रय नहीं किया गया। (ग) विक्रेता से सामग्री का क्रय नहीं किया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
ग्राम स्वराज अधिनियम एवं अधिकार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 2380 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं नियमों प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदान के अधिकार प्रदत किये गये है एवं जिला पंचायत अध्यक्षों को आदेश क्रमांक/पं.रा./एफ-1/2024/064 भोपाल दिनांक 05-07-2024 के द्वारा अधिकार बाबत् निर्देश जारी किया गया है? (ख) यदि हाँ तो अधिनियम की किस-किस धारा एवं कौन-कौन से नियमों में सामान्य प्रशासन समिति को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं? (ग) क्या बालाघाट जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत को प्रदत्त अधिकारों का पालन किया गया है? हाँ तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक सामान्य प्रशासन समिति के संकल्पों की प्रति एवं सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गये प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रकरणों की प्रति और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रश्नांश ”क” में उल्लेखित आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणों की प्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नीलामी में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 2381 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले की लखनादौन जनपद पंचायत द्वारा दो स्थानों पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है? निर्मित भूमि राजस्व रिकार्ड में किसके स्वामित्व की थी? इसका सर्वे नम्बर तथा रकबा क्या और कितना था, पृथक-पृथक जानकारी देवें। उक्त दुकानें किस-किस व्यक्ति के हक में गई? उनके नाम एवं पते मोबाइल नम्बर, नीलामी के बाद जनपद को प्रतिमाह कितनी आय हो रही है? वर्षवार, माहवार, जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रानी दुर्गावती चौक की दुकानों की नीलामी दूषित मानते हुये कलेक्टर सिवनी के आदेश क्र/6209, दिनांक 26/03/2024 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है? यदि हाँ, तो पारित आदेशानुसार दुकानदारों से 15 दिवस के भीतर कब्जा हटा लिया गया है? यदि नहीं, तो इसे कलेक्टर के आदेश के अवहेलना माना जायेगा? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (ग) उक्त कब्जें को हाटने की क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? क्या उक्त प्रकरण में लखनादौन के एक न्यायालय में कोई प्रकरण पंजीबद्ध है, यदि हाँ, तो जानकारी दें, तथा उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश ''ग'' अनुसार प्रकरण में अनेकों बार पेशियां लग चुकी है? क्या कारण है कि जनपद द्वारा बारबार तारीख आगे बढ़वाकर कब्जाधारियों को सहयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, आदेश दिनांक 26.03.2024 की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''ब'' अनुसार है। कब्जा हटाने की प्रक्रिया प्रचलित है। रानी दुर्गावती कॉम्पलेक्स की दुकानें रिक्त करने के लिए माननीय न्यायालय कलेक्टर जिला सिवनी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक श्री सरताज पाराशर, श्री देवीसिंह कुमरे, श्री रंजीत साहू, श्री केशव गोल्हानी, श्रीमती संगीता गोल्हानी एवं श्री प्रदीप राजपूत को दुकानें रिक्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्र. 2647 दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से नोटिस जारी कर तामील कराये गये। इसके साथ ही दैनिक युगश्रेष्ठ स्थानीय समाचार पत्र में इश्तहार प्रकाशन कराया गया है। अनावेदकों द्वारा दुकानें रिक्त नहीं करने के कारण म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र.2700/ज.पं./स्था./2024 दिनांक 22/04/2024 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन को पत्र जारी किया जाकर दुकानें रिक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त कॉम्पलेक्स के दुकानदारों द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन जिला सिवनी पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ के न्यायालय में दिनांक 05/01/2024 को प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र RCSA-54/2024 पंजीबद्ध किया है। उक्त अपील आवेदन के विरूद्ध जवाबदावा दिनांक 04/03/2024 में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. RCSA-54/2024 रंजीत साहू एवं प्रदीप राजपूत के प्रकरण में दिनांक 24/04/2024 को आदेश पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया, इसी प्रकरण क्र RCSA-53/2024 संगीता गोल्हानी एवं केशव गोल्हानी के प्रकरण में दिनांक 02/05/2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आदेश पारित किया गया एवं एक अन्य प्रकरण RCSA-80/2024 सूरज उर्फ सूर्यप्रकाश पाराशर के प्रकरण में दिनांक 20/05/2024 को अस्थाई निषोधाज्ञा आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अनावेदको द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/03/2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रकरण क्र. WP-8955/2024 एवं WP-9406/2024 दायर की गई थी। उक्त याचिकाओं के विरूद्ध केबियट नं0 1047/2024 प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29/04/2024 में सुनवाई की गई और अपीलार्थी द्वारा अपने अपील प्रकरण वापस लिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 29/04/2024 को अपील डिस्मिस कर दी गई। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायाधीश लखनादौन में प्रचलित है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जनपद पंचायत लखनादौन द्वारा कब्जाधारियों से कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई हैं एवं व्यवहार न्यायालय लखनादौन में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है, माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है। (घ) प्रकरण उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायाधीश लखनादौन में प्रचलित है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
जनपद की दुकानों में अवैध कब्जा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 2382 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लखनादौन के द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बाजार चौक लखनादौन की दुकानों की नीलामी दूषित मानते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन को प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 10/01/2024 के तहत निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है? (ख) प्रश्नांश ''क'' यदि हाँ है, तो प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुये प्रश्न दिनांक तक सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं कराई गई है तो स्पष्ट कारण बताते हुये बतावें कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश ''क'' संस्था द्वारा रानी दुर्गावती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कितने ऐरिये की दुकानों का निर्माण कराया गया था और क्या वर्तमान में उन दुकानों में दुकानदारों द्वारा बगैर किसी अनुमति के दुकानों का अवैध रूप से विस्तार कर लिया गया है? यदि हाँ, तो जनपद पंचायत इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? (घ) उल्लेखित दोनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों से जनपद पंचायत को प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि की क्षति हो रही है? माहवार, वर्षवार, दुकानदारवार जानकारी देवें। उक्त कोई क्षति/हानि की वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लखनादौन, जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 1445/ज.पं./स्था./2024 सिवनी, दिनांक 10.01.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग लखनादौन जिला सिवनी को शॉपिंग कॉम्पलेक्स बाजार चौक लखनादौन की दुकानों एवं दुकानों की नीलामी संबंधी तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। (ख) प्रतिवेदन की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है एवं न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने से कार्यवाही लंबित है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) दुकानों के निर्माण संबंधी एरिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। जी हाँ। प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश पारित किये जाने के कारण जनपद पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) क्षति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। प्रकरण न्यायालय में प्रचलित होने से कार्यवाही नहीं की गई।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी में अनियमितता
[सहकारिता]
102. ( क्र. 2385 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मप्र राज्य सहकारी बैंक का जिला सहकारी बैंकों पर दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में बकाया ऋण की बैंकवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार म.प्र. राज्य सहकारी बैंक की जिला सहकारी बैंकें डिफाल्टर हैं? अगर हाँ तो किन-किन बैंकों द्वारा ऋण के विरूद्ध कितनी राशि वापस की गई है? बैंकवार विवरण देवें। (ग) जिला सहकारी बैंक शिवपुरी के अमानतदारों को उनकी जमा पूँजी वापस की गई है? अगर नहीं तो क्या जमाकर्ताओं द्वारा इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन, सहकारिता विभाग या अन्य स्थानों पर की गई थी? इन शिकायतों का क्या निराकरण किया गया? विवरण देवें। (घ) जिला बैंक शिवपुरी में हुये गबन के विरूद्ध कोई राशि वसूल की गई है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें। (ड.) प्रश्नांश (ग) अनुसार जमाकर्ताओं को उनकी जमा पूंजी वापस करने के लिए सरकार की कोई योजना है? अगर हाँ तो क्या नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, 10 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक 31.03.2024 की स्थिति पर डिफाल्टर हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण के विरूद्ध जमा राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी के जमाकर्ताओं द्वारा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन, सहकारिता विभाग, नाबार्ड, रिजर्व बैंक आदि को की गई हैं। जमाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी में वित्तीय तरलता की उपलब्धता के आधार पर राशि का भुगतान किया जाकर, शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी द्वारा जमाकर्ताओं को जुलाई 2023 से माह जनवरी 2025 तक राशि रूपये 42.13 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। (घ) जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की शाखा कोलारस में हुए गबन की राशि रूपये 80.56 करोड़ के विरूद्ध राशि रूपये 2.29 करोड़ की वसूली की गयी। (ड.) जी नहीं। संस्था शासकीय न होकर सहकारी है जिसकी देयता शासन की नहीं है।
सहकारिता विभाग की संस्थाओं की जानकारी
[सहकारिता]
103. ( क्र. 2386 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2003 से वर्ष 2024 तक कितनी प्रसंस्करण, विपणन एवं प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया गया है? उक्त के विरूद्ध प्रश्न दिनांक दिनांक की स्थिति में कितनी संस्थाएं कार्यशील है एवं कितनी अकार्यशील है? अकार्यशील होने के कारण सहित जिलेवार विवरण देवें। (ख) क्या प्राथमिक कृषि संस्थाओं के खाद व्यवसाय में गत बीस वर्षों में मार्जिन/कमीशन में वृद्धि न होने से उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है? जिससे समितियां, कृषकों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराती है। वर्ष 2003 से वर्ष 2024 तक विभिन्न उर्वरकों का क्रय मुल्य, विक्रय मूल्य एवं कमीशन की जानकारी प्रदान करें। (ग) गेहूँ एवं धान उपार्जन में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2023-24 में लागू रहे कमीशन एवं प्रासंगिक व्ययों की जानकारी दी जावे। (घ) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में पैक्स समितियों की लाभ एवं हानि की जिलावार जानकारी दी जाए।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं करने के कारण संस्थाएं अकार्यशील है, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं, खाद व्यवसाय में गत बीस वर्षों में मार्जिन में वृद्धि हुई है। प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों को मांग, उपलब्धता एवं पात्रता अनुसार सतत खाद उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2003 से वर्ष 2009 तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है, वर्ष 2010 से वर्ष 2024 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) दिनांक 31.3.2024 की स्थिति में पैक्स समितियों के लाभ/हानि की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
ग्रामीण सड़कों एवं पुल-पुलियों की भौतिक स्थिति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
104. ( क्र. 2391 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बड़वानी अन्तर्गत वर्ष 2021-22 मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी सड़कें, पुल, पुलिया मुख्यमंत्री सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं अन्य मदों में निर्माण की गई? सड़कवार विवरण देवें। (ख) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़क एवं पुल, पुलियों का निर्माण किया गया? प्राक्कलन, प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति, निविदा की विज्ञप्ति, कार्यादेश, अनुबंध, किये गए भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) कितनी सड़कें, पुल/पुलिया मरम्मत हेतु गांरटी अवधि में है? उक्त अवधि में सड़कों की मरम्मत, किस कंपनी एवं ठेकेदार द्वारा कब-कब की गई? कंपनी व ठेकेदार के नाम सहित जानकारी देवें। वर्तमान में उक्त सड़कें, पुल, पुलियों की भौतिकी स्थिति क्या है? अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन अधिकारियों द्वारा कब-कब निरिक्षण किया गया? पाई गई कमियों की मार्गवार जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बड़वानी अंतर्गत वर्ष 2021-22 में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 13 सड़क एवं 03 पुल-पुलिया का निर्माण किया गया तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य मदों में कोई निर्माण नहीं कराया गया है। सड़कवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार है। प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति कार्यादेश, अनुबंध, किए गए भुगतान की मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्राक्कलन निविदा की विज्ञप्ति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में 13 सड़कें एवं 03 पुल-पुलिया 05 वर्षीय गारंटी अवधि में है। कम्पनी एवं ठेकेदार का नाम, भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण एवं पाई गई कमियों की मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 के अनुसार है।
पंजीकृत संस्था़/सोसायटी की जानकारी
[सहकारिता]
105. ( क्र. 2392 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कितनी पंजीकृत सहकारी संस्था है? (ख) केन्द्रीय एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है और प्राप्त बजट और योजनावार व्यय की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा पंजीकृत की गई संस्था/सोसायटी की जानकारी उपलब्ध करायें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) बड़वानी जिले में वर्तमान में 1345 पंजीकृत सहकारी संस्थाएं है। (ख) बड़वानी जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं हेतु प्रबंधकीय अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजना में प्राप्त बजट तथा योजनावार व्यय की वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी जिले में 191 संस्थाएं पंजीकृत की गयी है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
ग्राम पंचायतों का भवन निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 2395 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनके भवन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं, ये भवन कब किस-किस योजना मद से स्वीकृत किये, इनकी लागत, कार्य एजेंसी व कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या हैं? भवनवार बतावें। (ख) उक्त भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ, निर्धारित अवधि के पश्चात् भी पूर्ण न कराने के क्या कारण हैं? उपरोक्त विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों के भवनों में वर्तमान तक विद्युत कनेक्शन नहीं हैं? (ग) क्या विद्युत् कनेक्शन न होनें के कारण ग्राम पंचायतों में अभिलेखों को सुरक्षित रखने, शासकीय कार्य सम्पादित करने सहित उन्हें प्रदाय किये गये कम्प्यूटर व आवश्यक उपकरणों का उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ तो क्या शासन उक्त भवनों के निर्माण कार्यों को प्रारंभ, पूर्ण कराने एवं विद्युत कनेक्शन कराने में विलम्ब के कारणों की जांच करवायेगा एवं कब तक उक्त कार्यों को पूर्ण करवा लिया जावेगा? (घ) कार्यालय प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 4257/22/वि-10/ग्रायासें/2024 भोपाल, दिनांक 18/06/2024 पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त दस्तावेज की प्रति प्रदान करें। (ड.) जनपद पंचायत सरदारपुर जिला धार अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायत के भवन जर्जर होकर क्षतिग्रस्त स्थिति में है? कितनी ग्राम पंचायत में नवीन ग्राम भवन की आवश्यकता है? सूची प्रदान करें। प्रश्नकर्ता द्वारा नवीन ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव दिए गए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण, कार्य प्रारंभ, निर्धारित अवधि के पश्चात भी पूर्ण न कराने के कारण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त ग्राम पंचायत भवनों में विद्युत कनेक्शन है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। निर्माणाधीन 6 ग्राम पंचायत भवनों को पूर्ण कराने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ) प्रश्नांकित पत्र के परिपालन में कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धार के पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 29.11.2024 द्वारा प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल को पंचायत भवनों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर प्राक्कलन प्रेषित किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ड.) ग्राम पंचायत के जर्जर होकर क्षतिग्रस्त भवन एवं नवीन भवन की आवश्यकता वाली ग्राम पंचायतों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। प्रश्नकर्ता द्वारा 19 पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव दिये गये जिसके परिपालन में कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धार के पत्र क्रमांक 3197 दिनांक 29.11.2024 द्वारा प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल को पंचायत भवनों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर प्राक्कलन प्रेषित किये गये है।
गेहूँ का क्षेत्राच्छादन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
107. ( क्र. 2396 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019-20 की तुलना में 2023-24 में गेहूं के क्षेत्राच्छादन में 10.07 लाख हेक्टेयर कमी तथा उत्पादन में 42.26 लाख मीट्रिक टन कमी हुई, क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन में कमी का कारण बतावें तथा 2024-25 के क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन की जानकारी दें। (ख) क्या वर्ष 2021-22 में गेहूं के लिये पंजीकृत 24.72 लाख किसानों में से मात्र 17.25 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं दिया तथा 2024-25 में पंजीकृत किसानों की संख्या 9.24 लाख कम होकर मात्र 15.48 लाख तथा समर्थन मूल्य पर गेहूं देने वाले किसानों की संख्या 11.13 लाख कम हो गई तथा 2021-22 में उपार्जित गेहूं 128.15 लाख मीट्रिक टन से 79.76 लाख मीट्रिक टन घटकर 2024-25 में मात्र 48.39 लाख मीट्रिक टन रह गया, पंजीकृत किसान, गेहूं देने वाले किसान तथा उपार्जित मात्रा में कमी का कारण बतावें। (ग) वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादन फसल अनुसार तथा उत्पादन की मात्रा कितनी-कितनी है तथा प्रतिवर्ष क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन में कितने प्रतिवर्ष वृद्धि तथा कमी क्यों हुई? (घ) वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रदेश की मंडियों में कुल आवक तथा कुल फीस की जानकारी दे तथा बतावें कि 2022-23 में 2023-24 की तुलना में आवक 7.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा मण्डी शुल्क में 4.32 प्रतिशत की कमी हुई? कारण बतावें। (ड.) क्या वर्ष 2024 में गेहूं की फसल पर राज्य सरकार द्वारा बोनस प्रदान करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो धार जिले में कितने किसानों को बोनस की राशि प्रदान की गई एवं कितने किसान शेष हैं? विधानसभावार जानकारी देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2023-24 में गेहूं के क्षेत्राच्छादन में 4.47 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन में 43.02 लाख मेट्रिक टन की कमी हुई है। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कम वर्षा होने के कारण क्षेत्रफल एवं उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई है। वर्ष 2024-25 में द्वितीय अग्रिम अनुमान अनुसार गेहूँ का क्षेत्राच्छादन 97.10 लाख हेक्टर तथा उत्पादन 327.23 लाख मेट्रिक टन है। (ख) भारत सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। कोविड -19 करोना वायरस संक्रमण के दौरान रबी विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीकृत कृषकों द्वारा अपनी उपज विक्रय हेतु बाजार बंद होने एवं अन्य विकल्प नहीं होने के कारण कृषकों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय किया गया है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के दौरान बाजार भाव अधिक होने के कारण किसानों द्वारा गेहूँ समर्थन मूल्य पर विक्रय नहीं किया गया है। (ग) वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादन फसल अनुसार तथा उत्पादन की मात्रा तथा क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में प्रतिवर्ष कमी एवं वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। फसल चयन का निर्णय कृषक का होता है एवं उत्पादन मौसम पर आधारित होता है जिसके कारण क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में कमी या वृद्धि परिलक्षित हुई है। (घ) वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक प्रदेश की मंडियों में कुल आवक तथा कुल फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनाक 06 अक्टूबर 2023 से मंडी फीस की दर रू 1.50 के स्थान पर रू. 1.00 नियत की जाने से मण्डी शुल्क में कमी हुई है। अधिसूचना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) जी हाँ। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ हेतु धार जिले में पंजीकृत 7707 किसानों से उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों को राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 125 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 2398 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 3812 दिनांक 15/7/2024 एवं प्रश्न क्रमांक 503 दिनांक 16/12/2024 में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काटी जा रही संपूर्ण कॉलोनियों की जानकारी मांगी गई थी? जिसके संदर्भ में सिर्फ 28 कॉलोनियों काटी जाना पाया गया था? बताएं कि ग्राम पंचायत गोगापुर, घोंसला, खेड़ा खजुरिया, भीमाखेड़ा एवं झारड़ा अंतर्गत कुल कितनी कालोनियां प्रश्न दिनांक तक काटी गई है? संपूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काटी जा रही संपूर्ण कॉलोनियों की जानकारी मय कालोनी का नाम, कालोनाइजर का नाम, लायसेंस, पंचायत अनुमतियां, मूलभूत सुविधाएं विकसित है या नहीं सहित कब-कब किस-किस के द्वारा काटी गई हैं एवं प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण विवरण मय छायाप्रतियां सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्राम पंचायत गोगापुर अंतर्गत सिर्फ एक कालोनी की जानकारी प्रदान की गई जबकि वास्तविक स्थिति में कई कालोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है? यदि हाँ तो संबंधित अधिकारियों द्वारा अधूरी जानकारी देने के क्या कारण हैं? स्पष्टीकरण देवें। अधूरी जानकारी देने हेतु कौन जिम्मेदार है? क्या कारण है की कॉलोनियों की जानकारी छुपाई गई है? क्या संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्न क्रमांक 3812 एवं 503 के प्रतिउत्तर में विगत पांच वर्षों में विधानसभा क्षेत्र महिदपुर अंतर्गत ग्राम गोगापुर में 01, घोंसला में 03, खेडा खजुरिया में 01 भीमाखेडा में 10 एवं झारडा में 13 कुल 28 अवैध कॉलोनियां काटी जाने संबंधी जानकारी प्रेषित की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। प्रश्न दिनांक तक प्रश्न कंमाक 3812 दिनांक 05.07.2024 के पश्चात ग्राम गोगापुर में 07, घोंसला में 5, खेडा खजुरिया में 1, भीमाखेड़ा में 5 एवं झारड़ा में 2 कुल 20 अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कुल 28 अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाए एवं पूर्ण विकास नहीं है। कालोनी नियमों का पालन नहीं करने पर 05 कॉलोनाइजर/भूमि स्वामियों पर एफ. आई.आर. दर्ज की गई। शेष कॉलोनाइजर/भूमि स्वामियों के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर-1 जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण दर्ज कर संबंधितों को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ प्रश्न क्रमांक 3812 के संदर्भ में विगत पांच वर्षों में ग्राम गोगापुर में 01 अवैध कॉलोनी काटी जाना पाई गई थी जो कि, प्रश्न क्रमांक 3812 के प्रश्नांश (क) के प्रतिउत्तर में संलग्न परिशिष्ट -''अ'' में उल्लेखित किया गया था। प्रश्न दिनांक तक प्रश्न क्रंमाक 3812 दिनांक 05.07.2024 के पश्चात ग्राम गोगापुर में 07, घोंसला में 5, खेडा खजुरिया में 1, भीमाखेड़ा में 5 एवं झारड़ा में 2 कुल 20 अवैध कॉलोनियां काटी जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। जांच उपरांत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे विकास कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
109. ( क्र. 2401 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 221, सैलाना विधानसभा क्षेत्र में सहायक यंत्रियों द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना के किन किन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गई है? ग्राम पंचायतवार कार्य का नाम, लागत राशि एवं पूर्णता, अपूर्णता की स्थिति व अपूर्णता के कारण सहित जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। प्रत्येक कार्य में अब तक प्रयुक्त सामग्री व मजदूरी भुगतान की जानकारी भी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। (ख) वि.स. क्षेत्र में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ तो बताएं कि किन-किन पंचायतों में कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई हैं व स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? जानकारी पृथक-पृथक बताएं? (ग) वि.स. क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में नरेगा के ऐसे कितने कार्य हैं जिनकी राशि निकाल ली गई हैं लेकिन कार्य नहीं कराये गये? निकाली गई राशि की वसूली की जाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? (घ) विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक समस्त ग्राम पंचायतों में नरेगा अंतर्गत निर्मित समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी? जानकारी पृथक-पृथक बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 221, सैलाना विधानसभा क्षेत्र में सहायक यंत्रियों द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत कुल 6496 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। ग्राम पंचायतवार कार्यों की जानकारी मनरेगा की वेबसाईट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वि.स. क्षेत्र में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक 6496 कार्यों की स्वीकृति दी गई है। प्रश्नांश संबंधित पंचायतवार जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार उपलब्ध है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने से जॉबकार्डधारी परिवारों की रोजगार हेतु मांग आने एवं श्रमिकों की उपलब्धता अनुसार निरंतर कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाता है। कार्य कब तक पूर्ण होगा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश संबंधित जानकारी निरंक है। (घ) मनरेगा अंतर्गत निर्मित समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन भुगतान पूर्व किया जाता है, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
कृषि उपज मंडी सैलाना/रतलाम की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
110. ( क्र. 2402 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी सैलाना एवं रतलाम में कार्यरत समस्त कर्मचारी/अधिकारी की स्टॉफ पोजीशन की जानकारी जिसमें नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता/प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान पद/स्थायी पता/पदस्थापना की दिनांक/संपर्क नंबर की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि उपज मंडी में किसानों से ली जा रही आढ़त प्रथा बंद करवा दी गयी है? यदि हाँ तो शासन आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें एवं कृषि उपज मंडी सैलाना एवं रतलाम में व्यापार कर रहे पंजीकृत आढ़तियों की सूची जिसमे (आड़तिया/फर्म का नाम/पता/संपर्क/पंजीयन क्रमांक/दिनांक/पंजीयन की अवधि/क्रय क्षमता) की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कृषि उपज मंडी सैलाना, रतलाम एवं उप मंडी बाजना, रावटी में खरीफ एवं रबी की फसलों के क्रय से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक टैक्स से कितनी-कितनी आय हुई? टैक्स से प्राप्त आय का उपयोग किस-किस कार्य के लिए किया गया हैं? जानकारी वर्षवार पृथक-पृथक बतावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि उपज मंडी सैलाना एवं रतलाम में कार्यरत समस्त कर्मचारी/अधिकारी की प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार है। (ख) म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में दिनांक 21-07-1986 को किये गये संशोधन अनुसार, कृषक विक्रेता से किसी भी प्रकार के आढ़त प्रतिबंधित है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में केवल फल-सब्जी मण्डियों के लिये क्रेता व्यापारी से 2 प्रतिशत आढ़त का प्रावधान ''फल-सब्जी'' विपणन के लिये उपविधि सन 2000'' अंतर्गत लागू है। कृषक विक्रेता से किसी भी प्रकार की आढ़त प्रतिबंधित है। मंडी समिति सैलाना में आढ़तिया नहीं हैं, मंडी समिति रतलाम की पंजीकृत आढ़तियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति सैलाना, मंडी रतलाम एवं उप मंडी बाजना, रावटी में खरीफ एवं रबी की फसलों के क्रय से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आय एवं प्रश्नागत मंडियों में प्राप्त आय का उपयोग किस-किस कार्य के लिए किया गया है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार है।
सुदूर ग्राम सड़क एवं खेत सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 2405 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2020 के पश्चात नीमच जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधियों से कुल कितने सुदूर ग्राम सड़क एवं खेत सड़क के प्रस्ताव जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर प्राप्त हुए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उपलब्ध प्रस्ताव में से कितनी पंचायतें हैं जिनमें सड़क की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, किंतु फिर भी सड़क निर्माण नहीं हो पाया है? निर्माण कार्य प्रारंभ न करने के क्या कारण रहे? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित नीमच विधानसभा अंतर्गत ऐसी कितनी सड़कें हैं जिनमें ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, किंतु सड़क निर्माण नहीं हुआ है? प्रशासकीय स्वीकृति के लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू न होने के क्या कारण रहे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला नीमच अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जावद, मनासा एवं नीमच से माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 252 प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिनका परीक्षण कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री व क्षेत्रीय उपयंत्री से परीक्षण उपरांत 244 कार्यों की अनुमति प्रदान की गयी। (ख) 21 ग्राम पंचायतों में सड़क की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। किंतु सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। जनपद पंचायत जावद अंतर्गत 05 कार्य भूमि विवाद होने से प्रारंभ नहीं हो सके। इसी प्रकार जनपद पंचायत मनासा एवं नीमच में एन.आर.एम. व्यय का प्रतिशत संधारित नहीं होने से कुल 16 कार्य प्रारंभ नहीं हो सके। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र नीमच अंतर्गत उपलब्ध प्रस्तावों में से 10 कार्य जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है परंतु जनपद पंचायत नीमच एमडब्ल्यूसी ब्लाक होने के कारण एमडब्ल्यूसी कार्य का व्यय का प्रतिशत 65 से कम होने के कारण उक्त 10 कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
प्रदेश में उद्योगों को मंडी टैक्स में छूट
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
112. ( क्र. 2407 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली कौन-कौन सी जिंसों पर मंडी टैक्स या अन्य प्रकार की छूट उद्योगों को मंडी द्वारा दी जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या वर्तमान में यह छूट दी जा रही है? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जिस आधारित उद्योगों को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा मंडी टैक्स की छूट निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो नियमावली की प्रतिलिपि दें। (घ) 1 जनवरी 2020 से उज्जैन संभाग में उक्त छूट को लेकर कितने उद्योगों के प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं? ऐसे प्रकरणों का निराकरण कितने दिनों पर कर दिया जाएगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) क, के अधीन उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष दो, तीन, सात, आठ, दस में वर्णित अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी शुल्क की छूट दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। खाद्य प्रसंस्करण ईकाई को उनके द्वारा स्थापित किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत रकम के समतुल्य या राज्य शासन द्वारा मंडी फीस से छूट प्रदान करने हेतु जारी आदेश दिनांक से पांच वर्ष (इसमें से जो भी कम और पहले हो) तक की सीमा तक मंडी शुल्क से छूट दी जा रही है। (ग) मंडी शुल्क से छूट मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 के प्रावधान अनुसार दी जा रही है। विभागीय जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) 1 जनवरी 2020 से उज्जैन संभाग के 5 उद्योगों के लंबित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है - 02 प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, 02 प्रकरण मंडी बोर्ड स्तर पर विचाराधीन है एवं 01 प्रकरण दस्तावेज के अभाव में नस्तीबद्ध किया गया है। निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।
शासकीय महाविद्यालय राजनगर से संबंधित
[उच्च शिक्षा]
113. ( क्र. 2409 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय महाविद्यालय राजनगर जिला - अनूपपुर पर वर्ष 2020 से 2024 तक किन-किन मदों से क्या-क्या आय और व्यय किया गया तथा संबंधित सभी बिल की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए? (ख) क्या शासकीय महाविद्यालय राजनगर की प्रभारी प्राचार्य डॉ. माया पारस का जाति प्रमाण-पत्र संबंधित कोई जांच चल रही है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में उन्हें महत्वपूर्ण पद पर किस आधार पर नियुक्त किया गया है? (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय राजनगर पर वर्ष 2020 से 2024 तक उपस्थिति की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं संबंधित बिलों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (प्रपत्र-01 से 107 तक) अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, राजनगर में पदस्थ तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने के कारण महाविद्यालय का चालू कार्यभार वरिष्ठता के आधार पर वर्तमान प्रभारी प्राचार्य को दिया गया है। महाविद्यालय का आहरण एवं संवितरण अधिकार (डी.डी.ओ.पावर), प्राचार्य, शासकीय तुलसी स्नातक (अग्रणी) महाविद्यालय, अनूपपुर के पास है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' (प्रपत्र-01 से 65 तक) अनुसार है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रचलित प्रकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 2414 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में पदस्थ किस-किस सवंर्ग के शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार ''संभागीय आयुक्त'' को प्रदान किये गये है? शासन नियमों/आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान, किसी शासकीय अधिकारी के संभाग से बाहर स्थानान्तरण होने एवं सेवानिवृत्त होने के उपरान्त, ऐसे प्रकरण अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु विभाग प्रमुख को भेजे जाते है, यदि हाँ तो शासन नियमों/आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश 'ख' के संबंध में ग्वालियर संभाग के संभागीय आयुक्त कार्यालयों द्वारा वर्ष 2000 से 2024 तक प्रेषित कितने प्रकरण निर्णय लिये जाने हेतु लम्बित है। नाम एवं विभाग में प्राप्त वर्षवार/दिनांकवार लम्बित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (घ) प्रश्नांश 'ग' के संबंध में वर्षों से प्रकरण प्रचलित रहने के कारण, कई अधिकारी सेवा निवृत्त हो गये, जिसके कारण उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया। जिसके कारण उनको मिलने वाले लाभों से वंचित किया गया। (ड.) प्रश्नांश 'ग' के संबंध में विभाग प्रमुख स्तर पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा? क्या ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा नियत है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
सड़कों के संधारण एवं संपर्कता से वंचित ग्रामों को जोड़ा जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 2415 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन प्रधानमंत्री सड़क मार्गों का निर्माण किया गया है, मार्गवार व्यय राशि सहित विवरण देवें। उक्त सड़कों का संधारण निर्मित होने के कितने वर्षों बाद किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत किन-किन मार्गों के निर्माण को पांच वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई? क्या इन मार्गों में संधारण की आवश्यकता है, यदि हाँ तो कब तक संधारण कार्य कराया जावेगा? (ग) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम/बसाहटें अब तक बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़ सके हैं? उक्त मार्गों को कब तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) निवाडी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित की गई सड़कों की मार्गवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। उक्त सड़कों का संधारण कार्य पूर्णता के दिनांक से 05 वर्ष तक गारंटी अवधि के अंतर्गत संधारण कार्य किया जाता है। (ख) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में 05 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुके मार्गों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी नहीं, इन मार्गों में अनुबंधानुसार नियमित संधारण कार्य कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पी.एम.जी.एस.वाय - IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 2423 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वारा-विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन जनपद-पंचायत और ग्राम-पंचायतें आती हैं? विधानसभा की जनपद-पंचायतों को वर्ष-2022-23 से प्रश्न दिनांक तक 15वें वित्त, 5वे वित्त सहित शासन द्वारा किस-किस मद की कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु किन मार्गदर्शी निर्देशों से कब-कब प्रदाय की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) किस सक्षम प्राधिकारी के किन-किन आदेशों से किस-किस ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन प्रस्तावों पर स्वीकृत की गयी और स्वीकृत राशि से अबं तक क्या-क्या कार्य कराये गए हैं? क्या कराये गए कार्य नियमानुसार हैं? हाँ, तो कैसे? नहीं तो इन अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन जनपद/ग्राम पंचायतों में शासन की किन-किन योजनाओं के तहत क्या-क्या कार्य एवं निर्माण कार्य किए गए एवं किए जा रहे हैं? कार्यों/निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किन-किन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया एवं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्नांकित अवधि में जल-संरक्षण के कितनी-कितनी लागत से क्या-क्या कार्य कब-कब कहाँ-कहाँ कराये गए एवं किए जा रहे हैं और कितनी-कितनी राशि से अमृत सरोवरों का कहाँ-कहाँ निर्माण कराया जा रहा हैं? अमृत सरोवरों के स्थल चयन किस नाम/पदनाम के किन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया और प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी? सरोवरों के निर्माण से क्या-क्या लाभ आकलित हैं? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के तहत विभागीय कार्यों में अनियमितताओं के कौन-कौन से प्रकरण किस प्रकार और कब-कब ज्ञात हुये? अब तक क्या कार्यवाही किस-किस पर की गयी और वर्तमान में प्रचलित हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायतों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार है। 15वें वित्त आयोग एवं 5वां वित्त आयोग के दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''अ-1'' अनुसार है। कार्यों की स्वीकृति व मदवार व्यय पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
दुकानों को किराए पर दिया जाना
[सहकारिता]
117. ( क्र. 2426 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सुवासरा द्वारा वर्ष 2018 में जो 21 दुकानों का निर्माण किया गया था वर्तमान उनमें कितनी दुकानें किराए पर एवं कितनी दुकानें रिक्त प्रश्न दिनांक तक है? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा तारांकित प्रश्न क्र. 76, दिनांक 01 जुलाई 2024 में पूछे गए प्रश्न में विभाग द्वारा लगभग 6-7 वर्ष बाद किराए पर देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन की जानकारी दी गई थी। वर्तमान में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। (ग) विभाग द्वारा दुकानों को किराए पर देने हेतु पंजीयक सहकारी संस्था भोपाल (मध्यप्रदेश) द्वारा कोई समिति गठित की गई थी, उसकी जानकारी एवं गठित समिति के द्वारा प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (घ) समिति गठन होने बाद भी यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो इसके लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, वर्तमान में 21 दुकानों में से 06 दुकानें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर की शाखा सुवासरा को किराये पर दी गई हैं तथा 01 दुकान में संस्था का प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र संचालित है एवं शेष 14 दुकानें रिक्त हैं। (ख) कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, म.प्र. के पत्र क्र./साख/सीबी-3/2024/1289 दिनांक 20.06.2024 से संस्था सुवासरा की रिक्त दुकानों की नीलामी हेतु कमेटी का गठन किया गया है। (ग) जी हाँ। संस्था सुवासरा की रिक्त दुकानों की नीलामी हेतु 04 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा पत्र क्र./तकनीकी/2024-25/1600 मंदसौर दिनांक 20.07.2024 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन संभाग, उज्जैन को संस्था सुवासरा की निर्मित दुकानों को नीलामी के माध्यम से किराये पर देने के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्तें अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। बैंक के पत्र क्र./तकनीकी/2024-25/2024 दिनांक 16.08.2024 से संस्था सुवासरा को नियमानुसार निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन करने हेतु निर्देशित किया गया है। संस्था सुवासरा द्वारा दुकानों की नीलामी हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 25.02.2025 को एवं दैनिक समाचार पत्र जिला प्रभात में दिनांक 26.02.2025 को निविदा आमंत्रण की सूचनायें प्रकाशित करायी गई हैं। (घ) नियमानुसार कार्यवाहियां की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संकाय वृद्धि के दिशा-निर्देश
[उच्च शिक्षा]
118. ( क्र. 2427 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी भी महाविद्यालय में नवीन संकाय प्रारम्भ करने हेतु शासन द्वारा क्या नियम एवं दिशा निर्देश दिए गए हैं? जानकारी देवें। (ख) सुवासरा विधानसभा के शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ शासकीय महाविद्यालय में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं? संकायवार जानकारी देवें। (ग) क्या तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान शामगढ़, सुवासरा शासकीय महाविद्यालय में संकाय वृद्धि हेतु जो घोषणा की गई थी? उस घोषणा अनुसार डीपीआर तैयारी के बाद भी घोषणा का पालन नहीं होने का क्या कारण है? उपरोक्त घोषणा कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? जानकारी देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। घोषणा के परिपालन में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के अभिमत हेतु प्रेषित किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 2429 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा की ग्राम पंचायतों में पदस्थ पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की जानकारी पदस्थ अवधि सहित पंचायतवार दें। किन-किन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अन्य आरोपों पर निलंबित किया गया है? पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों द्वारा अपनी नियमित उपस्थित पंचायत भवनों में दी जाती है? कार्यालय संचालित करने का क्या समय निर्धारित है? क्या पंचायत कार्यालयों का नियमित संचालन किया जा रहा है? पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों द्वारा पंचायतों के कौन-कौन से कार्य कार्यालय में उपस्थित होकर किये जाते हैं? क्या पंचायत भवनों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, महत्वाकांक्षी योजनाओं, अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी सूचनायें प्रदर्शित की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों का वेतन/मानदेय का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? बिना कार्यालय के संचालित किये, बिना उपस्थिति पंजी संधारित किये किन नियमों के तहत कैसे उपस्थिति प्रमाणित की जाती है, स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों से जनपद पंचायत मुख्यालय में पदस्थ पंचायत सचिवों को अन्यत्र कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा? शासन के अन्य कार्यालयों की भांति पंचायत कार्यालयों का संचालन कब तक नियमित रूप से कराते हुये पंचायत-सचिवों, रोजगार-सहायकों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ कार्यालयीन समय में पंचायत कार्यालयों का नियमित संचालन किया जा रहा है। पंचायत सचिवों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार अभिलेख संधारित करने, हितग्राही मूलक तथा सामुदायिक योजना से संबंधित कार्य, जानकारियां संधारित करने एवं उच्च स्तर पर भेजने, पर्यवेक्षण कार्य, वित्तीय कराधान संबंधी अभिलेख संधारित करने, पंचायत द्वारा अधिरोपित करों की वसूली, बैठकों/ग्राम सभाओं का संचालन आदि कार्य तथा ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा जॉब कार्ड तैयार करने, अभिलेख संधारण करने, कार्य की मांग अनुसार श्रमनियोजन, सेल्फआफ प्रोजेक्ट बनाने, कार्य योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत की सहायता करने, सूचनायें प्रदान करने, आवश्यक दस्तावेजों का संकलन, मनरेगा अंतर्गत रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाता है। जी हाँ पंचायत भवनों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदर्शित की गई है। (ग) पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों का वेतन/मानदेय का भुगतान उपस्थिति तथा कार्य के आधार पर किया जाता है। सचिव एवं रोजगार सहायकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण सेक्टर के पंचायत समन्वय अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी के द्वारा किया जाता है। (घ) जनपद पंचायत मुख्यालय मझगवां में कोई ग्राम पंचायत सचिव पदस्थ नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश (ख) अनुसार।
अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान
[श्रम]
120. ( क्र. 2433 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की बमोरी विधानसभा के अंतर्गत म.प्र. भवन, अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने के क्या प्रावधान है? नियमों की प्रति देवें। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कितना बजट आंवटन किया गया है? क्या बजट उपलब्ध न होने के कारण मृतकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जा सका? यदि हाँ तो क्या मृतकों के स्वजनों को समय पर राशि भुगतान कराने के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था करने का प्रावधान करेगें? जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कौन-कौन से गांव के किन-किन पात्र, अपात्र आवेदकों द्वारा आवेदन किये है? इनमें से किन-किन पात्र आवेदकों को कब-कब राशि का भुगतान किया गया है एवं किन-किन पात्र आवेदकों का प्रश्न दिनांक तक भुगतान लंबित है तथा भुगतान न होने का कारण क्या है? बतावें। जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में बूंदा बाई पत्नी स्व. श्री शंकरलाल सेहरिया नि. ग्राम मुंदोल ग्रा.पं. डोगरपुर जनपद बमोरी को संबल योजनांतर्गत स्वीकृति आदेश क्र. 26562 दि. 18/01/2019 राशि 0 स्वीकृत की गई? है यदि हाँ तो आवेदिका एवं प्रश्नकर्ता के द्वारा उक्त स्वीकृत राशि में संशोधन कर भुगतान कराये जाने के संबंध में कब-कब पत्र विभिन्न कार्यालय को भेजे गये है? इन पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना संचालित है। योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर राशि रूपये 02 लाख, दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि रूपये 04 लाख, स्थायी अपंगता पर राशि रूपये 02 लाख, आंशिक स्थाई अपंगता पर राशि रूपये 01 लाख एवं अंत्येष्टि राशि रूपये 06 हजार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है। म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अनुग्रह सहायता योजना संबंधी अधिसूचना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मण्डल की अनुग्रह सहायता योजना में जिले/निकाय को बजट आवंटन नहीं किया जाता है। पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर प्रकरण स्वीकृत कर डी.बी.टी. के माध्यम से हितलाभ राशि सीधे हितग्राही के बैंक खातें में अंतरित की जाती है। अत: बजट अनुपलब्धता की स्थिति नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। श्रम विभाग के म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता राशि दिये जाने संबंधी प्रावधानों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। संबल योजना के प्रावधान अनुसार जिले/निकाय को बजट जारी नहीं किया जाता है। स्वीकृत एवं डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में बजट उपलब्धा अनुसार मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में सीधे हितग्राही के खाते में राशि जारी की जाती है। अत: प्रश्नांश की शेष वांछित जानकारी निरंक है। (ख) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत बमोरी विधान सभा, जिला गुना में जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की अनुग्रह सहायता योजना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बमोरी द्वारा प्राप्त सभी 28 आवेदनों में स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान किया गया है। चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। संबंल योजनांतर्गत प्रश्नांश (क) के संबंधित वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों में स्वीकृति एवं डिजिटली हस्ताक्षरित किये जाने की कार्यवाही उपरांत सहायता राशि का भुगतान सिंगल क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। (ग) श्रीमती बूंदाबाई पत्नी स्व. श्री शंकरलाल सहरिया नि. ग्राम मुंदोल ग्रा.पं. डोगरपुर जनपद पंचायत बमोरी के संबंध में प्रश्नकर्ता मान. विधायक ऋषि अग्रवाल के द्वारा पत्र क्र. 378 दिनांक 21/01/2025 द्वारा कार्यालय श्रम पदाधिकारी गुना को प्रेषित किया गया। इस संबंध में कार्यालय श्रम पदाधिकारी गुना द्वारा सचिव म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मंडल को पत्र क्रं.77 दिनांक 13/01/2025, पत्र क्र. 216 दिनांक 31/01/2025 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बमोरी को पत्र क्र. 410 दिनांक 27/02/2025 प्रेषित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बमोरी के पत्र क्रमांक/ज.पं./स्था./2024-25/470 बमोरी दिनांक 06.03.2025 से प्राप्त सूचना अनुसार अनुग्रह सहायता राशि 2, 00, 000/- का भुगतान कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है।
पी.एम. श्री एक्सीलेंस कॉलेज गुना की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
121. ( क्र. 2434 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना को पी.एम. श्री एक्सीलेंस कॉलेज का दर्जा दिया गया है? यदि हाँ तो स्नातक एवं स्नातकोत्तर में किन-किन संकाय में कितने-कितने छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया गया है एवं अध्यापन कार्य के लिए कितने प्राध्यापक के पद स्वीकृत है? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने प्राध्यापक कार्यरत है एवं कितने पद रिक्त है? सूची देवें। रिक्त होने की स्थिति में इनका अध्यापन कार्य कैसे किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के सम्बंध में इन अध्ययनरत छात्रों से सत्र 2023-24, 2024-25 में किस-किस मद में कितनी-कितनी शुल्क राशि छात्र-छात्राओं से प्राप्त की है? संकायवार, मदवार बतावें एवं शासन से अनुदान के रूप में किस-किन मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? कुल प्राप्त राशि के विरूद्ध किस-किस मद में किस नियम से कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? मदवार प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के सम्बंध में छात्र-छात्राओं से परिवहन के लिए किस नियम से, कितने छात्रों से किस दर से कुल कितनी शुल्क राशि प्राप्त की है एवं किस नियम से कितने वाहन, किन-किन रूटों के लिए किस दर पर एवं प्रतिदिन कितने कि.मी. हेतु अनुबंधित किये गये हैं, अनुबंधकर्ताओं को किस दर से कितनी-कितनी राशि का कब-कब, किस मद से भुगतान किया गया है? जानकारी देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों द्वारा अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) विभाग के आदेश क्रमांक 875/2103774/2024/38-2 भोपाल दिनांक 20.06.2024 के अनुसार बस सेवा प्रारंभ करने हेतु 9229 विद्यार्थियों से प्रति विद्यार्थी रूपये 30/- प्रतिमाह (360 प्रतिवर्ष) की दर से कुल रूपये 33, 22, 440/- शुल्क राशि प्राप्त की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।
आई.टी.आई. की स्थापना, पाठ्यक्रम एवं संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
122. ( क्र. 2438 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित आई.टी.आई. में वर्ष 2022-23 से कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं एवं वर्षवार इनमें कितने छात्र अध्ययनरत रहे? जानकारी उपलब्ध कराएं। इनमें से कितने छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंड में आई.टी.आई. खोलने हेतु घोषणा की थी? क्या विधानसभा चुनाव पूर्व संकल्प पत्र में इसको शामिल किया गया था? यदि हाँ तो अब तक कितने विकासखंड में आई.टी.आई. स्वीकृत कर खोली जा चुकी हैं? क्या मंडला जिले के विकासखंड मवई में आई.टी.आई. खोलने की कोई योजना या कार्यवाही की जा रही है? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के द्वारा दिए गए पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। मवई विकासखंड में कब तक आई.टी.आई. खोला जाएगा? (ग) क्या अनेक शासकीय आई.टी.आई. को परम फाउंडेशन नाम की निजी संस्था को संचालन हेतु दिया जा रहा है? इस सम्बन्ध के समस्त आदेश निर्देश विभागीय नोटशीट व एग्रीमेंट की प्रतियाँ एवं आई.टी.आई. का नाम उपलब्ध कराएं। आदिवासी क्षेत्रों की आई.टी.आई. निजी संस्था को दिए जाने के क्या कारण हैं? क्या आदिवासी विकासखंड़ों में तकनीकी शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अन्य कोई नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावाधि में शासकीय आई.टी.आई. में संचालित व्यवसाय एवं अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, रोजगार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रोजगार उपरांत की स्थिति का संधारण नहीं किया जाता है। (ख) जी नहीं। संकल्प पत्र में प्रत्येक विकासखण्ड में एक शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना का उल्लेख है। अब तक 262 विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई. स्वीकृत है, 51 विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई. खोला जाना शेष हैं। मंडला जिले के विकासखण्ड मवई में शासकीय आई.टी.आई., मवई अगस्त, 2024 से संचालित है। पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में मानपुर जिला उमरिया, सरदारपुर जिला धार, घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल, ठीकरी जिला बड़वानी एवं रामा जिला झाबुआ कुल 05 शासकीय आई.टी.आई. का आधिपत्य परम फाउंडेशन को 15 वर्षों तक के लिए संचालन हेतु दिया गया है, आदेशों एवं नोटशीटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है, एग्रीमेंट निष्पादित किये जाने का प्रावधान नहीं है। इससे वंचित समुदाय एवं महिलाओं का शैक्षणिक/व्यावसायिक उत्थान एवं प्लेसमेंट और मार्केट लिंकेज लक्षित है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वारासिवनी एवं खैरलांजी में मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
123. ( क्र. 2444 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट अंतर्गत विकासखंड खैरलांजी जहां जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य संस्थान हैं किन्तु ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने युवा खिलाड़ियों के प्रैक्टिस हेतु खेल मैदान स्टेडियम नहीं है? यदि हाँ तो शासन द्वारा इस दिशा में आज तक कोई प्रयास किया गया? (ख) म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विकासखंडों में मुख्यालय स्तर पर खेल मैदानों में स्टेडियम बनाए जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ तो खैरलांजी विकासखंड में शासन द्वारा आज दिनांक तक कोई स्टेडियम स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? क्या इस विषय पर शासन गंभीर है एवं कोई कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि हाँ तो मय दस्तावेज संपूर्ण विवरण प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत कब तक खैरलांजी में वृहद स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (घ) विकासखंड वारासिवनी मुख्यालय स्तर में रिक्त पड़े खेल मैदानों/शासकीय भूमियों पर स्टेडियम बनाए जाने की कोई योजना है? यदि हाँ तो मुख्यालय नगर वारासिवनी में कौन-कौन से मैदान/शासकीय भूमियाँ रिक्त हैं जहां स्टेडियम निर्माण किया जा सकता है? विस्तृत जानकारी मय दस्तावेज प्रदान करें। (ड.) विगत वर्षों में म.प्र. शासन द्वारा विधायक कप योजना क्रियान्वित की गयी थी? यदि हाँ तो योजना क्या थी? दिशा-निर्देशों सहित वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकास खण्ड मुख्यालय एवं उच्च स्तर पर खेल मैदान बनाने की योजना है। खैरलांजी विकासखण्ड मुख्यालय पर विभागीय नीति अनुसार भूमि की उपलब्धता उपरांत जिले से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्टेडियम/खेल परिसर के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विकास खण्ड मुख्यालय वारासिवनी पर पूर्व से ही नगर पालिका द्वारा आउटडोर एवं इण्डोर स्टेडियम निर्मित है, इसे दृष्टिगत रखते हुए वारासिवनी में इसके अतिरिक्त स्टेडियम निर्माण का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ, विधायक कप के अन्तर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा अनुसार बालक एवं बालिका वर्ग में पृथक-पृथक 01 लोकप्रिय खेल का चयन कर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। विधायक कप आयोजन के दिशा निर्देश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जल संवर्धन मिशन योजना में भ्रष्टाचार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
124. ( क्र. 2445 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गंधवानी वि.स. अंतर्गत बाग ब्लाक में जल संवर्धन मिशन योजना में आरएफआर अंतर्गत चेक डेम व स्टाप डेम कार्य उरी नदी, करणपुरा, बांकीटांडा और बेराज कमकाजवे उरी नदी व बांकीटांडा के कार्यों और सम्पूर्ण बाग ब्लाक में कार्यों के विभाग द्वारा फर्जी मस्टर तैयार कर करनपुरा के मजदूरों के नाम और अन्य ग्रामों के नाम के खाते लगाकर लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान निकला गया है? यदि हाँ तो ई.ई., एस.डी.ओ. व उपयंत्री पर कार्यवाही की जाकर इन पर प्रकरण दर्ज किये जायेंगे? यदि नहीं, तो समस्त कार्यों के मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची और बिल की प्रति उपलब्ध करावें। यह भी जानकारी दें कि क्या अधिकारियों ने प्राक्कलन अनुसार कार्य न करते हुए, गेट वाले उपयोग हीन डेम व बेराज कम काजवे का कार्य किया है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित कार्यों की शिकायत ग्रामीणों द्वारा धार कलेक्टर को आवक क्र 1127/6-1-23 को की गई थी? शिकायत उपरांत जिला पंचायत सीइओ के आदेश क्र. 7179/सिका/2022/दिनांक 6-2-23 को जाँच दल गठित कर पांच दिन में जाँच प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया था? क्या जाँच दल द्वारा प्रश्न दिनांक तक जाँच की गई है? यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें और जाँच समिति पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा धार द्वारा विकासखण्ड बाग में मनरेगा योजनांतर्गत आरएफआर चेक डेम व स्टाप डेम कार्य उरी नदी करणपुरा, ग्राम पंचायत बांकीटांडा और बेराज कमकाजवे उरी नदी ग्राम पंचायत बांकीटांडा के कार्य किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉब कार्ड अनुसार संबंधित मजदूरों को भुगतान मस्टररोल से किया गया है। कार्य प्राक्कलन अनुसार किया गया है। मस्टररोल एवं बिल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 7179/शिका./20-22/दिनांक 06-02-23 को जाँच दल गठित कर जाँच हेतु निर्देशित किया था। किंतु समयावधि पश्चात भी जाँच पूर्ण नहीं होने के कारण नवीन जाँच आदेश पत्र क्रमांक 1405 दिनांक 07.01.2025 जारी किया गया। जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत योजना एवं बजट
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
125. ( क्र. 2447 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिलों में वर्ष 2020 से 2025 तक जो भी निर्माण कार्य/योजना को पूर्ण किया है, जो अपूर्ण कार्य है, उनकी लागत, बजट और ग्राम पंचायत का नाम, अन्य बिंदु की संपूर्ण जानकारी दी जाये? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वो सभी कार्य जो की प्रस्तावित है, उनकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाये?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बजट प्रावधान न होने से जानकारी निरंक है।
पलायन करने वाले श्रमिक
[श्रम]
126. ( क्र. 2448 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15/03/2023 को राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग की बैठक में पलायन करने वाले मध्यप्रदेश के मजूदरों हेतु हेल्प-लाइन नंबर जारी करने का निर्णय हुआ था? इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (ख) प्रदेश के समस्त जिलों से पलायन करने वाले श्रमिकों की जानकारी नाम, पते के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने के लिए विभाग की कार्य योजना और बजट की जानकारी प्रदान करें?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु हेल्पलाईन न. 0755-2992570 जारी किया गया था। (ख) दिनांक 16.06.2023 को आयोजित आयोग की तृतीय बैठक में प्रदेश के समस्त जिलों से पलायन करने वाले श्रमिकों की जानकारी नाम, पते के साथ पंचायत (दर्पण) पर दर्ज किये जाने का निर्णय हुआ था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आयोग का कार्यकाल दिनांक 04.08.2024 को समाप्त हो चुका है।
अनियमित कार्यों की जांच
[उच्च शिक्षा]
127. ( क्र. 2450 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मन्दसौर में जनभागीदारी समिति का विधिवत गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति का विवरण देवें। (ख) बिना जनभागीदारी समिति गठित किए, बिना समिति की स्वीकृति के एकल सदस्य के रूप में प्राचार्य-सचिव से मिलकर दिनांक 25.11.2022 से दिनांक 01.03.2025 तक कुल कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य कब-कब कराये गये? मय बिल, कोटेशन सहित जानकारी देवें। ऐसे अवैध कार्यों के लिए क्या अध्यक्ष एवं प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? विवरण देवें। (ग) उक्त महाविद्यालय अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से वर्तमान तक आउटसोर्स एवं जनभागीदारी समिति के माध्यम से किस-किस पद पर कौन-कौन सी नियुक्तियां की गई हैं? उनके प्राप्त आवेदन, मानदेय एवं उनकी चयन प्रक्रिया, चयनित स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता मो.नं. सहित विवरण देवें। क्या आउटसोर्स कर्मचारी नरसिंह कुमावत महाविद्यालय में कार्यरत था? यदि हाँ, तो उसे कुल कितना वेतन दिया गया है, उसकी उपस्थिति की प्रति व नियुक्ति पत्र की प्रति देवें। (घ) क्या महाविद्यालय में किये गये कार्य विधिवत गठित जनभागीदारी समिति से स्वीकृत अनुमोदित है? यदि नहीं, तो जनभागीदारी निधि का नियम विरूद्ध उपयोग पर अध्यक्ष से संपूर्ण वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? (ड.) प्राचार्य डॉ. आर. के. वर्मा के पत्र दिनांक 21.12.2024 एवं 27.12.2024 पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? विवरण देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 23-9/2017/38-2, दिनांक 04.11.2022 द्वारा महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। शेष गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहकारी बैंक में गबन
[सहकारिता]
128. ( क्र. 2453 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 242, दिनांक 16.12.24 द्वारा बताया है कि किसानों/अमानतदरों की जमा 295 करोड़ राशि में से मात्र 38.75 करोड़ का भुगतान हुआ है। गबन के कारण उन्हें जमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्या विभाग के पास सहकारी बैंक हेतु कोई रिर्जव फण्ड उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उक्त फण्ड से बैंक के संचालन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गबन के आरोपियों से कितने-कितने मूल्य की कौन-कौन से संपत्ति जप्त की गयी है? पृथक-2 विवरण दें। क्या उक्त जप्त संपत्ति की नीलामी कर वसूली की गयी है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो नीलामी प्रकिया कब तक पूर्ण की जाकर बैंक को गबन की राशि की भरपाई की जावेगी? (ग) विगत 2 वर्षों से ओवरड्यू होने के कारण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को खाद व बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? उनका वितरण डबललॉक गोदामों से हो रहा है, जिससे वितरण में भारी अव्यवस्था हो रही है? सहकारिता विभाग आगामी समय में सोसाईटी के माध्यम से खाद/बीज के वितरण हेतु क्या कोई व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की शाखा कोलारस में राशि रूपये 80.56 करोड़, शाखा करैरा में राशि रूपये 3.82 करोड़ तथा शाखा बैराड में राशि रूपये 0.05 करोड़, कुल राशि रूपये 84.43 करोड़ के गबन होने एवं बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा उनकी जमा राशि के लगातार आहरण करने से बैंक की तरलता में कमी होने के कारण जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, दोषियों की संपत्तियों की नीलामी की कार्यवाही के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा जारी घोष विक्रय की सूचना के विरूद्ध दोषियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिकायें दायर की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिकाओं में दिनांक 08.04.2024 को पारित निर्णय में निर्देशित किया गया है कि न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल में अपीलों के निराकृत होने तक विवादित संपत्ति को दोषियों द्वारा खुदबुर्द नहीं किया जावेगा तथा इसका विक्रय भी नहीं किया जावेगा, इस आशय का शपथ-पत्र न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल में विचाराधीन अपीलीय प्रकरणों में अंतिम निर्णय उपरांत नीलामी की कार्यवाही/प्रक्रिया हो सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी में हुये गबन के कारण बैंक में आयी वित्तीय तरलता में कमी के कारण म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ शिवपुरी की वर्ष 2020-21 की खाद की बकाया राशि रूपये 19.71 करोड़ का भुगतान नहीं होने से किसानों को पैक्स से ऋण के रूप में खाद/बीज प्रदाय नहीं किया जा पा रहा है। शासन के निर्देश दिनांक 19 जून, 2023 अनुसार जिले की समितियों द्वारा किसानों को उर्वरक का विक्रय नगद में किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में विपणन संघ के 06 डबल लॉक गोदामों के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से खाद का नगद में विक्रय किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सुदूर सड़क निर्माण योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
129. ( क्र. 2463 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सुदूर सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं? सूची उपलब्ध करावें। क्या सुदूर सड़क निर्माण किये जाने हेतु शासन से रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो क्या कारण है? (ख) क्या अलीराजपुर जिले में सुदूर सड़क निर्माण स्वीकृत हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो कितने प्रस्तावों के प्राक्कलन कार्य स्वीकृत हेतु तैयार किये गये हैं? सूची उपलब्ध करावें। क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुदूर सड़क निर्माण आवश्यकतानुसार स्वीकृत किये जावेंगे? (ग) क्या अलीराजपुर जिले में सुदूर सड़क निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों के प्राक्कलन पर वर्तमान में वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के उपरान्त भी कार्य प्रारंभ नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं? क्या कार्य प्रारंभ करवाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब? अवधि बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नांश अनुसार सुदूर सड़क स्वीकृत नहीं किये गये हैं। शासन स्तर से सुदूर सड़क निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) जी हाँ। कुल 145 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 5191, दिनांक 19.11.2024 के दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही की जाती है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 2464 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1914, दिनांक 15/02/2024 से संबंधित जानकारी संकलित हो चुकी है? यदि हां, तो समस्त जानकारी देवें। (ख) जिला पंचायत उज्जैन एवं ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विभागों का प्रशासन किन-किन अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार किया जाता है? सभी की प्रतियां देवें। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.ए.1-1एक-95/एक (1), भोपाल दिनांक 23/01/1995 की प्रति देवें एवं इस परिपत्र में कार्य नियम-12 का उद्धरण क्या है? जानकारी दें। (घ) कार्य नियम का अनुपालन सचिवों के दायित्व के अंतर्गत उज्जैन जिला पंचायत एवं प्रदेश की समस्त जिला पंचायत में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक धारा 50, 51, 52 के अंतर्गत उल्लेखित प्रकरणों में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तथा इस अधिनियम के अनुषांगिक नियमों के प्रावधानों में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला पंचायत मुख्यकार्य पालन अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की है? अधिनियम के पालन में वर्षवार जानकारी का नोटशीट एवं संबंधित रिकॉर्ड देवें। 5. पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 72 क्या है? शासन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के क्या-क्या दायित्व सौंपे हैं? प्रति देवें और बताएं कि 2022 से अब तक। क्या समस्त सी.ई.ओ. द्वारा धारा 72 में निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया है? यदि हां, तो उनके कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1/2024/पंचा.-1/962, दिनांक 28.06.2024 से जानकारी विधान सभा सचिवालय को प्रेषित की गई है। (ख) ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विभागों का नहीं बल्कि विषयों का वर्णन है। जिला पंचायतों सहित उक्तानुसार विषयों के संबंध में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधान प्रभावशील हैं। (ग) वांछित परिपत्र एवं उद्धरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) कार्य नियमों का अनुपालन सचिवों के दायित्व संबंधी प्रश्नांश (ग) में वर्णित परिपत्र का संबंध राज्य शासन के मंत्रालय से है न कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत वर्णित कार्यवाहियों से। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। अधिनियम अनुसार सौंपे गये कृत्यों का मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा पालन करना प्रावधानित है। उक्त धारा के अंतर्गत सौंपे गये कृत्यों के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना उक्त धारा में प्रावधानित नहीं है।
तालाब निर्माण का कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
131. ( क्र. 2470 ) श्री केदार चिडाभाई डावर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की मनरेगा योजना के अन्तर्गत जरूरत मद ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तालाब, निस्तार तालाब, तलाइयों का निर्माण लगातार किया जा रहा है? (ख) क्या कराये गये कार्यों से मजदूरों के साथ-साथ क्षेत्र के किसानों को भी तालाब, निस्तार तालाब एवं तलाइयों में पानी का लाभ मिल रहा है? (ग) क्या मनरेगा योजना से उक्त कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु शासन ने मजदूरी के अलावा उपयोग में आने वाले मटेरियल हेतु काफी मात्रा में राशि स्वीकृत कर भुगतान की है? जिसका प्राक्कलन एवं मूल्यांकन सक्षम अधिकारियों द्वारा करने के बाद ही भुगतान किया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) विधानसभा 186 भगवानपुरा जिला खरगौन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक वर्णित कार्यों के वित्तीय वर्ष 2021-22 से किन-किन पंचायतों में कितने तालाब, निस्तार तालाब, तलाइयों का निर्माण कराया गया? इन तालाबों में कितना पानी है? उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, कितनी धन राशि खर्च हुई है? मजदूरी एवं मटेरियल में कितना भुगतान हो गया है एवं कितना बाकी है? प्राक्कलन बनाने मूल्यांकन करने एवं भुगतान करने वाले कौन-कौन अधिकारी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी, हाँ। (ग) जी, हाँ, नियमानुसार भुगतान किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
निर्वाचन पूर्व पंचायत राशि का आहरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 2473 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत पथरहा नंबर-2 जनपद पंचायत मऊगंज के सरपंच पद का निर्वाचन 26 जून 2022 को हुआ एवं पंचायत के प्रथम सम्मेलन दिनांक 02.08.2022 में सरपंच द्वारा शपथ ली गई? (ख) ग्राम पंचायत पथरहा नंबर-2 की कैशबुक का संधारण वर्तमान सरपंच द्वारा 01.04.2022 से किया गया, जिसमें 12.05.2022 को प्रथमवार राशि का आहरण किया गया, जबकि उस वक्त तक सरपंच का निर्वाचन ही नहीं हुआ था तथा 29.03.2023 को पंचायत ऑडिटर द्वारा कैशबुक का ऑडिट ऑडिटेड लिखकर अपने हस्ताक्षर किये गये हैं? कैशबुक दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक तथा कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 02.08.2022 से 24.08.2023 तक की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे। (ग) क्या सरपंच निर्वाचित चुनाव के पूर्व की तिथि से राशि आहरण कर सकता है? यदि नहीं, तो उक्त आहरण के विरूद्ध सक्षम अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच कराकर कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायत पथरहा नं. 02 जनपद पंचायत मऊगंज के सरपंच पद का निर्वाचन दिनांक 25 जून, 2022 को हुआ एवं पंचायत के प्रथम सम्मेलन दिनांक 02.08.2022 में सरपंच द्वारा शपथ ली गई। (ख) ग्राम पंचायत पथरहा नं. 02 की कैशबुक का संधारण वर्तमान सरपंच श्रीमती मेहरूम द्वारा दिनांक 01.04.2022 से किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथमवार राशि का भुगतान दिनांक 12.05.2022 को पंचायत निर्वाचन अधिसूचना के दौरान नियुक्त प्रशासक द्वारा किया गया है। कैशबुक में भुगतान का सत्यापन निर्वाचित सरपंच श्रीमती मेहरूम द्वारा किया गया है, जबकि सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 29.03.2023 को ऑडिटर द्वारा कैशबुक का ऑडिट कर अपने हस्ताक्षर किये हैं। ग्राम पंचायत पथरहा नं. 02 की कैशबुक दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक तथा कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 02.08.2022 से 24.08.2023 तक की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। सरपंच के निर्वाचन के पश्चात डिजिटल सिग्नेचर (डी.एस.सी.) तैयार होने के बाद भुगतान किये जाने का प्रावधान है। नियम विरूद्ध निर्वाचन के पूर्व सरपंच द्वारा राशि का आहरण नहीं किया गया है। पंचायत निर्वाचन अधिसूचना के दौरान नियुक्त प्रशासक द्वारा भुगतान की गई राशि का कैशबुक में सरपंच श्रीमती मेहरूम द्वारा सत्यापन किया गया।
उर्वरक के अवैध भण्डारण एवं परिवहन की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
133. ( क्र. 2475 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण जिला सतना के क./जाँच/2022-23/4365 सतना दिनांक 17.12. 2022 से संयुक्त संचालक किसान कल्याण रीवा को उर्वरक के अवैध भंडारण एवं परिवहन की जाँच कर जो रिपोर्ट भेजी थी, उसकी एक प्रति उपलब्ध करायें? क्या दिनांक 30.06.2022 को संयुक्त संचालक रीवा ने पत्र क. 948 से उप संचालक कृषि सतना को जो पत्र भेजा था, उसमें बीज नियंत्रण आदेश 1983 के परिपालन में कार्यवाही करने लेख किया है? पत्र की छायाप्रति दें। (ख) क्या अपीलीय प्राधिकारी संयुक्त संचालक कृषि रीवा के अपील क्र. 07/2022-2023/03.01.2023, क्रमांक 406, दिनांक 17.03.2023 से मे. रेनूगल एण्ड सन्स, जय स्तम्भ चौक सतना को जो प्रश्नांश (क) में वर्णित जाँच में तीन सदस्यीय टीम द्वारा कई बिन्दुओं पर स्पष्ट दोषी पाया गया था, उस दोषी फर्म रेनूमल से सांठ-गांठ कर उसकी थोक उर्वरक अनुज्ञप्ति बहाल की? प्रमुख सचिव/संचालक कृषि सभी दस्तावेजों का अध्ययन कर बतायें कि प्रश्नांश (क) में वर्णित जांच रिपोर्ट सही थी कि गलत? संयुक्त संचालक कृषि रीवा का आदेश दिनांक 17.03.2023 सही है या गलत? (ग) रीवा संभाग में किन-किन उर्वरक व्यापारियों/समितियों/फर्मों/अन्य का दिनांक 01.04.2021 से प्रश्नतिथि तक लायसेंस निरस्त/अनुज्ञप्तियां पहले निरस्त की गई? सूची दें। आदेशों की प्रति दें। किन-किन की बहाल की गई? सूची दें। आदेशों की प्रति दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) अवैध भंडारण एवं परिवहन की जाँच रिपोर्ट एवं संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रीवा का पत्र क्र. 948 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 अंर्तगत शासन द्वारा प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी, संयुक्त संचालक, कृषि, रीवा के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिसंगत अभिलेखों, कथन एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान गुण-दोष के आधार पर बहाल का निर्णय लिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
जनपद पंचायत के निर्माण कार्य में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 2478 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला धार अंतर्गत जनपद पंचायत उमरबन में पदस्थ तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री मलखान सिंह कुशवाह और लेखापाल श्री भावसार की मिलीभगत से वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत रालामंडल, ग्राम पंचायत बाईखेड़ा परफॉरमेंस ग्रांट फण्ड अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के संबंध में जांच की गई थी, तो किस के द्वारा? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबल योजना के तहत जनपद पंचायत उमरबन में 102 लाख रूपये राशि डाली गई थी, तो कब? किन-किन हितग्राहियों के खाते में राशि डाली गई थी और किन-किन हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं डाली गई? हितग्राही के नाम, पते और खाता नंबर सहित जानकारी दें। क्या संबंधित अधिकारी द्वारा फर्जी तरीके से अन्य जनपद पंचायतों के हितग्राहियों के खातों में राशि डाली गई है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के संबंध में तत्कालीन जनपद अध्यक्ष द्वारा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी धार को पत्र क्रमांक/38/23-03-2019 को शिकायत पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, धार के आदेश क्रमांक 4962, दिनांक 23.03.2019 को जांच समिति का गठन कर जांच किये जाने के निर्देश दिए गये थे? यदि हाँ, तो जांच समिति के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में क्या संबल योजना की 102 लाख रूपये की राशि का वितरण हितग्राहियों को विधिवत नहीं किये जाने के संबंध में संज्ञान लेकर जांच की जायेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। संबंल योजनान्तर्गत श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश क्रमांक 138, दिनांक 02.03.2019 द्वारा राशि रूपये 102 लाख जनपद पंचायत उमरबन को प्राप्त हुई थी। शासन के दिशा-निर्देशानुसार योजना में ग्राम पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृत कर राशि रूपये 102 लाख पात्र संबंधित 47 हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। अन्य जनपद पंचायत के हितग्राहियों के खातों में राशि जमा नहीं की गई है। (ग) तत्कालीन अध्यक्ष जनपद पंचायत उमरबन के पत्र क्रमांक 83, दिनांक 23.03.2019 के संदर्भ में जिला पंचायत धार के आदेश कमांक/4962/स्था./2019 धार दिनांक 28.03.2019 द्वारा गठित 03 सदस्यीय जांच समिति के द्वारा जांच की गई थी। गठित जांच समिति के द्वारा संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। कमिश्नर इंदौर संभाग इंदौर के आदेश क्रमांक 1033, दिनांक 22.05.2020 के द्वारा श्री मलखान सिंह कुशवाहा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उमरबन की तीन वेतन वृद्धियां असंचायी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दंडित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) संबल योजनान्तर्गत श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश क्रमांक 138, दिनांक 02.03.2019 द्वारा राशि रू. 102 लाख जनपद पंचायत उमरबन को प्राप्त हुई थी। हितलाभ हेतु प्राप्त आवेदनों का पात्रता परीक्षण किया जाकर विधिवत स्वीकृत 47 हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि रू. 102 लाख का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कुलगुरू की नियुक्तियों में अनियमितता
[उच्च शिक्षा]
135. ( क्र. 2479 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 59 (क्रमांक 318), दिनांक 16.12.2024 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया गया था कि कुलगुरू की नियुक्ति में यू.जी.सी. के मापदण्डों का पालन नहीं किया? (ख) क्या प्रश्न के उत्तर में यह भी जानकारी दी गई है कि परीक्षण समिति की अनुशंसा को विनियामक आयोग द्वारा मान्य करते हुए मापदण्डों के विपरीत नियुक्त कुलगुरू की नियुक्ति को अमान्य कर संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को कुलगुरू को तत्काल पदच्युत कर कार्यवाहक कुलगुरू की नियुक्ति योग्यता एवं मापदण्ड अनुसार करने के निर्देश दिये गये? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के निर्देश का पालन हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
किसानों के लिये खाद का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
136. ( क्र. 2482 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सरकार ने किसानों के लिये खाद भण्डारण कर वितरण की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो म.प्र. सरकार द्वारा विधानसभा 116 केवलारी को कितना खाद आवंटित कर भण्डारण एवं वितरण के लिये दिया है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) क्या विधानसभा 116 केवलारी में किसानों की मांग अनुसार खाद का वितरण कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रदेश के किसानों के लिये उर्वरक उपलब्धता अनुसार उर्वरक भंडारण एवं वितरण कराया जाता है। विधानसभा 116 केवलारी में उर्वरक भंडारण एवं वितरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा 116 केवलारी में किसानों की मांग एवं उपलब्धता अनुसार उर्वरक का वितरण कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच के मानदेय का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
137. ( क्र. 2483 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत केवलारी जनपद पंचायत में निर्वाचित जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच को वर्ष 2014 से मानदेय प्रदाय नहीं किया जा रहा है? कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या विभाग द्वारा जनपद सदस्य, सरपंच, पंच को मानदेय प्रदाय किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब और नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत केवलारी जनपद पंचायत में निर्वाचित जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच को शासन के नियमानुसार वर्ष 2014 से मानदेय प्रदाय किया गया है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जनवरी 2025 तक का भुगतान किया जा चुका है। जनपद सदस्यों का माह जनवरी 2025, सरपंचों एवं पंचों का दिसम्बर 2024 तक का मानदेय का भुगतान किया गया है। जनपद सदस्यों एवं सरपंचों की मानदेय की राशि उनके खाते में तथा पंचों के मानदेय की राशि ग्राम पंचायत के खाते में दी गयी है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
परिसमापक द्वारा कानूनी प्रक्रिया में भाग लिया जाना
[सहकारिता]
138. ( क्र. 2491 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 106 (क्रमांक 515), दिनांक 08/02/2024 दिनांक में यह जानकारी दी गई है कि एफ.डी. का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन लंबित है? यदि हाँ, तो क्या एफ.डी. के प्रकरण में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ओर से राज्य उपभोक्ता फोरम के प्रकरण क्र. 235/14 में दिनांक 24/02/2014 के परिपालन में 19/03/2014 को समझौता किया गया? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी दें। क्या समझौते के पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह परमार, प्रभारी महाप्रबंधक द्वारा बैंक की ओर से न्यायालय सी.जे.एम. दतिया में 29/07/2015 को परिवाद दायर किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त परिवाद हेतु जे.आर. ग्वालियर/संचालक मण्डल की अनुमति/अधिकारिता पत्र संलग्न किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कृपया अनुमति/अधिकारिता पत्र का डिस्पैच पंजी का नंबर/दिनांक सहित प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया का परिसमापन आयुक्त सहकारी संस्थाएं के आदेश क्र.भूमि अ/1/परि/2016/133 दिनांक 22/3/2016 एवं जे.आर. ग्वालियर के आदेश क्र. 289, दिनांक 19/02/2016 में किया गया? यदि हाँ, तो क्या सह. अधिनियम 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में बैंक की ओर से परिसमापक समस्त विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने एवं समस्त विधिक कार्यवाहियों में संस्था की ओर से प्रतिरक्षा (sifance) करने का अधिकार एवं जिम्मेदारी दी गई है? यदि हाँ, तो एच.पी. जाटव परिसमापक द्वारा दिनांक 23/02/2016 के पदभार ग्रहण करने एवं विपणन संघ में 2017 में संविलियिन होने और भारमुक्त के पश्चात प्र.क्र. अपर न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए. भोपाल के प्र.नं. SCPPM 102/2018 एवं प्रकरण क्र. SCPPS 09/2022 जिला ग्वालियर में बैंक की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह परमार 2016 से प्रश्न दिनांक तक भाग ले रहे हैं? यदि हाँ, तो बैंक की ओर से भाग लेने के लिये अनुमति पत्र/अधिकारिता पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है? कृपया विवरण देते हुये अनुमति एवं अधिकारिता पत्र का डिस्पैच नंबर/डिस्पैच रजिस्टर सहित अनुमति एवं अधिकारिता पत्र की प्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) क्या परिसमापक द्वारा केस नं. SLP (Crl.) No. 3419@2024 Raghuveer Sharan Versus District Sahakari Krishi Gramin Vikash Bank और SLP (CIVIL) No. 5578/2016 General Manager Distric Agriculture and Rural Development Cooperative Versus Shyam Sunder Shyam Public Cooperative And Community Development Societ thr. Secretary एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटीशन (सी) नो. डायरी नं. 27332/2024 एवं जिला उपभोक्ता फोरम के प्र.क्र. EA 25/2024 में भाग लिया है? यदि हाँ, तो विवरण देते हुए बतायें कि ए.डी.जे. न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में भाग क्यों नहीं लिया गया? कृपया जानकारी दें। उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा बिन्दुवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन भोपाल, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्था भोपाल को शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो क्या शिकायत पत्र के आधार पर विभागीय/कानूनी कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण दें और यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें। (घ) क्या कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दतिया का परिसमापन होने से पूर्व कितने कर्मचारियों का वेतन मिलना शेष रहा है? कृपया कर्मचारियों के नाम/पद सहित अलग-अलग वेतन की जानकारी देते हुए बतायें कि कितने कर्मचारियों का बकाया वेतन दिया गया है तथा शेष का क्यों नहीं दिया गया? कृपया नाम/पद/राशि का अलग-अलग विवरण दें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि प्रक्षेत्र की भूमि को वापिस लिया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
139. ( क्र. 2492 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने शासकीय कृषि प्रक्षत्र स्थापित है? क्या उनमें दतिया जिला में इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र की भूमि भी सम्मिलित है? यदि हाँ तो प्रदेश के जिलावार कृषि प्रक्षेत्र की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। उक्त कृषि प्रक्षेत्र को किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने के क्या नियम और निर्देंश है? कृपया प्रतियां उपलब्ध करायें। क्या उक्त कृषि प्रक्षेत्रों में कृषि विभाग के उद्देश्य अनुसार कौन-कौन से कार्य संपादित किये जा रहे थे/है? कृपया जानकारी देते हुये बतायें कि इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र में क्या-क्या कार्य किया जा रहा था तथा वहां पर कितने विभागीय अधिकारी कर्मचारी कार्यरत थे? कृपया जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र को कृषि विभाग द्वारा अपने उद्देश्यों एवं कार्य संपादन के लिये आवश्यकता थी? यदि हाँ तो विवरण देते हुये बतायें कि उक्त कृषि प्रक्षेत्र भूमि को तत्पश्चात उद्योग विभाग के लिये दी गई है? यदि हाँ तो क्यों तथा किस नियम एवं निर्देंशों के अंतर्गत दी गई? संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक प्रक्षेत्र 03/04/2012/2021/368 दिनांक 16.09.2021 के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि को राजस्व विभाग को समर्पित की गई है? यदि हाँ तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें। क्या उक्त भूमि कृषि विभाग के स्तत्व, स्वामित्व एक आधिपत्य की रही है? यदि हाँ तो उसकी वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? (ग) क्या उक्त भूमि को एथेनॉल प्लांट और कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने हेतु म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग के पक्ष में स्थानांतरित की गई? यदि हाँ तो नियम, निर्देंशों की प्रति उपलब्ध कराते हुए उल्लेख करें कि क्या शासन स्तर पर उक्त भूमि का आदान-प्रदान किया गया है? यदि हाँ तो कृपया अनुमति पत्र/स्वीकृति पत्रों की नोटशीट की प्रति प्रदान करें। (घ) क्या पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लिमिटेड भोपाल ने म.प्र. शासन द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में भाग लिया है? यदि हाँ तो किस समिट में भाग लेकर एम.ओ.यू. साईन किया गया है? कृपया एम.ओ.यू. की प्रति उपलब्ध करायें। उक्त कंपनी/फर्म द्वारा उद्योग लगाने के लिये कोई प्रस्ताव दिया गया है? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करायें। क्या उक्त कंपनी द्वारा नियम विरूद्ध आवंटित भूमि पर उद्योग/इकाई स्थापित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें नियमों और कानूनों के अनुसार उक्त संबंध में कार्यवाही करेगा यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित विवरण दें। कि तत्कालीन कलेक्टर श्री संजय कुमार उक्त कार्यवाही से शासन (कृषि विभाग) को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है तथा जनता को क्या-क्या लाभ हुआ है? कृपया विवरण देते हुये बतायें कि क्या कृषि विभाग अपनी प्रक्षेत्र भूमि को किसानों के हितों में वापिस लेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ तो कब तक?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) म.प्र. में वर्तमान में 46 शासकीय कृषि प्रक्षेत्र स्थापित है। उनमें जिला-दतिया के इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र की भूमि सम्मिलित नहीं है। उक्त कृषि प्रक्षेत्र को किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने के नियम और निर्देंशों के तहत् साधिकार समिति द्वारा शासन स्तर से कार्यवाही की जाती है। उक्त कृषि प्रक्षेत्रों में कृषि विभाग के उद्देश्य अनुसार राज्य एवं केन्द्र के कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर विभिन्न फसलों की नवीनतम रूप से विकसित किस्मों के प्रजनक बीजो का आधार बीजों में प्रगुणन किया जाता है। इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र में कृषि प्रक्षेत्रों के उद्देश्य अनुसार ही क्षेत्र में ली जा रही फसलों की नवीनतम किस्मों के प्रजनक बीजों का आधार बीजों में प्रगुणन किया जाता था। वहां पर दो कर्मचारी क्रमश: श्री के.के. खरे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं श्री नीरज जाटव, सहायक ग्रेड- 3 कार्यरत थे। (ख) जी हाँ। इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र को कृषि विभाग द्वारा अपने उद्देश्यों एवं कार्य संपादन के लिये आवश्यकता थी, किन्तु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पत्र क्रमांक 355/49/2021/ए-ग्यारह दिनांक 12.02.2021 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं कलेक्टर, जिला-दतिया के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/स्टेनो/कृषि/2021/679-2 दिनांक 01.02.2021 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। के प्रस्ताव अनुसार प्रक्षेत्र इंदरगढ़ की भूमि राजस्व विभाग को समर्पित करते हुए उद्योग विभाग को आवंटित करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया। संचालनालयीन पत्र क्रमांक/प्रक्षेत्र-3/04/इंदरगढ़ भूमि/2012/2021/368-369 दिनांक 16.09.2021 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। द्वारा कलेक्टर, जिला-दतिया को प्रक्षेत्र इंदरगढ़ की भूमि उद्योग विभाग को आवंटित करने बावत् अनापत्ति पत्र प्रेषित किया गया। उक्त भूमि कृषि विभाग के स्तत्व, स्वामित्व एक आधिपत्य की रही है। (ग) जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक-प्र.क्र./05/अ-19 (1)/2021-22/8015-4 दिनांक 15.12.2021 से इंदरगढ़ में स्थित शासकीय परिक्षेत्र की कुल 48.172 हेक्टेयर भूमि को एथेनॉल प्लांट और कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने हेतु म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग के पक्ष में स्थानांतरित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। उक्त भूमि का अधिपत्य विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2022 को प्राप्त किया गया, अधिपत्य पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -8 अनुसार है। (घ) जी हाँ। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड में पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लिमिटेड भोपाल द्वारा म.प्र. शासन द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्दौर 2012 में भाग लेकर राशि रूपये 60 करोड़ के एम.ओ.यू. साईन किया गया। एम.ओ.यू. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। कम्पनी द्वारा उद्योग स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। कम्पनी को म.प्र. औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) में उल्लेख प्रावधान अनुसार 47.6447 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। आवंटित की गई भूमि से संबंधित दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इंदौर में गृह निर्माण संस्थाओं की अनियमितता
[सहकारिता]
140. ( क्र. 2503 ) श्री बाला बच्चन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1495 दिनांक 20/03/2023 के (ग) उत्तर में वर्णित संस्थाओं श्री राम गृह निर्माण, प्रगतिशील गृह निर्माण, राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण एवं सूर्या गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम दर्ज भूमियों के खसरे, पटवारी हल्का नं. तथा भूमि की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया था तो दो वर्ष पश्चात इन चारों संस्थाओं की इस अनुसार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। यदि उत्तर दिनांक तक भी यह जानकारियां प्राप्त नहीं हुई तो दो वर्ष में जानकारी जुटाने में असमर्थ अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रश्न के प्रश्नांश (ग) में लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संबंध में जो दल नियुक्त किया गया था उसके प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। यदि अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए विभाग इन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित संस्थाओं के सदस्यों की सूची संस्था प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में सदस्य नाम, पता, सदस्यता क्रमांक, सदस्यता दिनांक सहित संस्थावार देवें। संस्था प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक संस्थाओं से प्लाट, क्रयकर्ता व्यक्तियों के नाम पता, खसरा नं., प्लाट आकार सहित संस्थावार देवें। (घ) उपरोक्त संस्थाओं में सदस्यों को प्लाट विक्रय न कर अन्य को विक्रय करने पर विभाग इन संस्थाओं पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो इन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर एवं सूर्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के नाम पर दर्ज भूमियों के खसरा, पटवारी हल्का नंबर से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 से 4 अनुसार है। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर की मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 59 के अंतर्गत जांच हेतु कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला इंदौर के आदेश क्रमांक/गृहविधि/2023/1267 दिनांक 02.03.2023 से जांच दल गठित किया गया था। न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं इन्दौर संभाग इंदौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक JR/IND/80A/2023-24/01160 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 से उक्त जांच आदेश को निरस्त किये जाने से जांच नहीं हो सकी है। न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 एवं 6 अनुसार है। (ग) लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर, राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर व सूर्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक के सदस्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7, 8 एवं 9 अनुसार है। लक्ष्मणनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर एवं राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक सदस्यों को आवंटित भूखण्डों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-10 एवं 11 अनुसार है। सूर्या गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 171 में समाविष्ट होने से संस्था के सदस्यों को भूखण्डों का आवंटन नहीं हुआ है। श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर व प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के सदस्यों एवं उन्हें आवंटित भूखण्डों की जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/गृ.नि/06/815 दिनांक 29.11.2006 के द्वारा एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला इंदौर के पत्र क्रमांक/गृहविधि/2006/1790 दिनांक 17.04.2006 के द्वारा गैर आवासीय प्रयोजन की भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने के उपरांत संस्था द्वारा भूमि का विक्रय अन्य को किया गया है। प्रश्न में उल्लेखित शेष संस्थाओं के द्वारा सदस्यों को प्लाट विक्रय न कर अन्य को भूमि विक्रय करने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ओपन जिम एवं स्टेडियम की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
141. ( क्र. 2517 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत खेल प्रोत्साहन के लिए गत 5 वर्षों में युवकों के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? कृपया वर्षवार विवरण दें। (ख) बानमोर नगर पंचायत की जनसंख्या लगभग 1 लाख होने के बावजूद यहां कोई खेल मैदान स्वीकृत क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि बानमोर गांव आवास कॉलोनी के पास खेल मैदान के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध है? (ग) मुरैना विधानसभा क्षेत्र में कितने इनडोर और आउटडोर स्टेडियम स्वीकृत या संचालित हैं? उनकी सूची दें। साथ ही, वर्तमान वर्ष और आगामी 1 वर्ष में कहां-कहां स्टेडियम निर्माण की योजना बनाई गई है? (घ) मुरैना शहर के पार्कों में नवीन ओपन जिम कब तक स्थापित किए जायेंगे? वर्तमान में शहर में कितने ओपन जिम या व्यायाम शालाएं संचालित हैं? इनमें से कितनी में मरम्मत कार्य की आवश्यकता है? व्यायाम शालाओं में उपकरणों की मरम्मत के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभागीय नीति अनुसार विकासखंड मुख्यालय या उच्च स्तर पर ही खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण की योजना है। बानमोर विकासखंड मुख्यालय नहीं होने के कारण खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण किया जाना संभव नहीं है। (ग) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मुरैना विधानसभा क्षेत्र में भीमराव अम्बेड़कर स्टेडियम में राशि रू. 9.82 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। विभागीय नीति अनुसार विकासखंड या उच्च स्तर पर समतल व उपयुक्त 7.00 एकड़ भूमि नगर निकाय सीमा से 2.00 कि.मी. की परिधि में जिला प्रशासन द्वारा आवंटित होने के उपरांत जिला मुरैना से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सक्षम समिति से अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्कों में ओपन जिम स्थापित करने की नियमित विभागीय योजना नहीं है। जनप्रतिनिधियों की मांग व बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ओपन जिम स्थापित करने की स्वीकृति दी जाती है, जिसके तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था, स्थानीय निकाय के परिसरों आदि में भी ओपन जिम उपकरण स्थापित किये जाते है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मुरैना शहर में वर्तमान में 7 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित है, जिनमें से मुख्यालय पर स्थापित जिम को छोड़कर शेष 6 ओपन जिम में मरम्मत की आवश्यकता है, इस हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 11457 दिनांक 08.03.2025 द्वारा संबंधित फर्म को निर्देशित किया जा चुका है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन कृषि महाविद्यालय की घोषणा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
142. ( क्र. 2519 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 6 मार्च 2024 को भिण्ड शहर में आयोजित सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए विभाग की क्या कार्य योजना है? (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए स्थल का चयन व निर्धारित बजट का प्रावधान किया जावेगा? यदि हाँ तो निश्चित समय-सीमा बताने का कष्ट करें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय में कृषि संकाय की पढ़ाई आरंभ करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री घोषण पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार उक्त घोषणा का क्रियांवयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। (ख) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अगले चरण में शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय में कृषि संकाय की पढ़ाई आरंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।
पंचायतों का डिजिटलीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
143. ( क्र. 2522 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति का कोई आंकलन किया है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी पंचायतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है? (ख) ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाईन सेवाओं और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है? (ग) क्या विभाग ने ग्राम पंचायतों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है? यदि हाँ, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हॉ, वर्तमान स्थिति में समस्त 23011 पंचायतें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुयी हैं। (ख) ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस एवं ऑनलाईन सेवाओं के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्मित पोर्टल/एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में ई-गवर्नेंस ऑनलाईन सेवाओं और डिजिटलीकरण के लिये पंचायत दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसका क्रियान्वयन समस्त त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा किया जा रहा है साथ ही विभाग भारत सरकार के द्वारा अनिवार्य की गई ऑनलाईन सेवाओं एवं पोर्टल को त्रि-स्तरीय पंचायतों में क्रियान्वित कर रहा है। (ग) डिजिटलीकरण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें ब्राडबैंड कनेक्टिविटी, नागरिक सेवाओं का ऑनलाईन क्रियान्वयन, कार्यालय की दैनिक गतिविधियों का आटोमेशन आदि सम्मिलित है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं
[श्रम]
144. ( क्र. 2523 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में कितनी आउटसोर्स कंपनियां शासकीय विभागों में सेवाएं दे रही हैं? क्या उनकी सूची उपलब्ध है? (ख) आउटसोर्स कंपनियों को शासन से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में भुगतान किस मापदंड के आधार पर प्राप्त हो रहा है? क्या इसका कोई मापदंड की प्रति उपलब्ध है? आउटसोर्स कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को किस मापदंड से भुगतान किया जा रहा है? (ग) क्या आउटसोर्स कंपनियां कर्मचारियों का शोषण कर उन्हें निर्धारित वेतन से कटौती कर कम भुगतान कर रही हैं? जिला जबलपुर में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कर्मचारियों को निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है? उन शिकायतों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई और उनकी जांच कब-कब की गई? (घ) आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ शिकायत करने के लिए क्या कोई विशेष हेल्पलाइन या ईमेल उपलब्ध कराया गया है, जिससे कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कर सकें? यदि नहीं, तो क्या विभाग इस पर विचार करेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यालय में संविदा श्रम अधिनियम 1970 अंतर्गत पंजीकृत शासकीय विभाग में 44 आउटसोर्स कंपनियां विभागों में सेवा दे रही है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान तथा अन्य श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराया जाता है। शेष मापदंड संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। (ग) वर्तमान में शासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित वेतन से कम वेतन देने के संबंध में कोई भी शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। (घ) आउटसोर्स कंपनियों के शोषण के विरूद्ध सी.एम. हेल्पलाईन,कार्यालयीन ई-मेल एवं लेबर केस मेनेजमेंट सिस्टम ( https://lcms.mponline.gov.in/) के माध्यम से कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
ऑडिटोरियम एवं गेस्ट हाऊस में भ्रष्टाचार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
145. ( क्र. 2526 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक आर.जी.पी.व्ही. वि.वि. में एफडी घोटाले में कौन-कौन दोषी पाया गया और दोषियों पर कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई? सेवासमाप्ति की कार्यवाही क्यों नहीं की गई कारण सहित बतायें? यदि की जायेगी तो कब तक? निश्चित समयावधि बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में वि.वि. की कुल कितनी चल एवं अंचल संपत्ति है उसका संपूर्ण ब्यौरा दें? वि.वि. के कुल कितने बैंक खाते हैं? बैंक का नाम, पता, खाते का प्रकार (बचत/चालू/अन्य), कब से प्रारंभ हुआ, कितना ब्याज किस खाते से प्राप्त हुआ, एफडी, राशि आहरण के अधिकार किस-किस के पास है, किसे कितनी राशि आहरित करने के अधिकार है, आदेश की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवार मय दस्तावेजों के उपलब्ध करायें? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में एफडी घोटाले में कुल कितनी राशि का घोटाला हुआ है? इसमें से कितनी राशि संबंधितों से वसूल की गई है? कितनी राशि कब तक, किस-किस से वसूल की जायेगी? बतायें। (घ) दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक वि.वि. परिसर में ऑडिटोरियम एवं गेस्ट हाऊस/विश्राम गृह में किन-किन को कब-कब और किस प्रयोजन से कितने दर पर कितनी अवधि के लिये किसके आदेश पर आरक्षित किया गया एवं भुगतान कब और कितना, किसके द्वारा किया गया है की संपूर्ण बुकिंगकर्त्ता के आवेदन/पत्र/नोटशीट की छायाप्रति सहित, बुकिंग रजिस्ट्रर की छायाप्रति, अतिथि का नाम, पता, मोबाईल नं. सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा मय दस्तावेजों के उपलब्ध करायें। (ड.) दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक वि.वि. में कितने टेंडर किस कार्य के, कितनी लागत के कब-कब जारी किये? उनमें किन फर्मों/एजेन्सियों ने भाग लिया? किसे उक्त कार्य किस दर पर कब और कितनी अवधि के लिये जारी किया गया? कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? भुगतान हेतु कितने बिल प्राप्त हुये, कितना भुगतान कब और कैसे किया गया? संपूर्ण दस्तावेजों, आदेशों, अनुबंधों सहित उपलब्ध करायें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 03 सदस्यीय जांच समिति के प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्र क्रमांक/पीए/एसीएस/2024/30, दिनांक 03.03.2024 के परिपालन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत दोषी 05 व्यक्तियों यथा-प्रो. आर.एस. राजपूत, तत्कालीन कुलसचिव, आरजीपीव्ही, श्री ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन वित्त नियत्रंक आरजीपीव्ही, प्रो.सुनील कुमार, तत्कालीन कुलपति, आरजीपीव्ही, श्री मयंक कुमार गोपाल, दलित संघ सोहागपुर एवं अन्य के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में क्षेत्र के गांधी नगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) क्रमाक 0057, दिनांक 03.03.2024 दर्ज की गई थी। एस.आई.टी. से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण में पूर्व कुलसचिव सहित 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है, प्रकरण जिला न्यायालय भोपाल में विचाराधीन है, विभाग द्वारा तत्कालीन कुलपति डॉ.सुनील कुमार को दिनांक 08.04.2024 एवं तत्कालीन कुलसचिव डॉ.आर.एस. राजपूत को दिनांक 07.03.2024 को निलंबित कर आरोप पत्र दिनांक 05.06.2024 को जारी किये गये है। विश्वविद्यालय द्वारा लेखाशाखा के श्री गजेन्द्र श्रीवास्तव, अधीक्षक लेखाशाखा, श्री दीपक साहू, स्थाईकर्मी, श्री संजय कतरे, स्थाईकर्मी को दिनांक 01.05.2024 को निलंबित किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विश्वविद्यालय में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण संधारित नहीं है। शेष प्रश्न की जानकारी विश्वविद्यालय के फोरेंसिक आडिट के उपरांत ही उपलब्ध करायी जा सकेगी। विश्वविद्यालय से संबंधित राशि आहरित करने के अधिकार संबंधी आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एस.आई.टी. द्वारा गांधी नगर थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) क्रमाक 0057, दिनांक 03.03.2024 के अनुक्रम में तथा विभाग द्वारा गठित 05 सदस्यीय समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर जांच उपरांत ही प्रश्नांश में उल्लेखित जानकारी उपलब्ध करवायी जा सकेगी। (घ) विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम निर्माणाधीन है। प्रश्नावधि से संबंधित गेस्ट हाउस/विश्राम गृह की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रतिनियुक्ति एवं छात्रवृत्ति की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
146. ( क्र. 2527 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितने शा. एवं निजी वि.वि. हैं? उनके नाम, पते. कुलपति सहित समस्त स्टॉफ की जानकारी नाम, पदनाम, वेतन, अन्य स्पोर्टिंग स्टॉफ, संविदा, आउटसोर्स एवं अन्य स्टॉफ के नाम, पदनाम, वेतन, वि.वि. द्वारा कितना बजट चाहा गया एवं कितना आवंटित हुआ तथा कितना व्यय हुआ सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर विश्वविद्यालयवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में वि.वि. में प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी/कर्मचारी आये हैं तथा कितने अन्य विभागों में गये हैं? उनके नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, कब से एवं कुल कितने वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ, विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, किन के विरूद्ध जांच एवं अन्य कार्यवाही विभाग में प्रचलित है? आदेश की प्रति सहित समस्त जानकारी का गौशवारा सहित बतायें। शैक्षणिक स्टॉफ को गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न करने के क्या नियम है? (ग) उपरोक्त के संबंध में कौन-कौन सी छात्रवृत्ति संचालित है? उक्त अवधि में कितना बजट किस योजना में कितना प्राप्त, कितने छात्रों को कब जारी की गई? यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें, कब से क्यों नहीं दी जा रही है? (घ) इस संबंध में सी.एम., सी.एस., अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा एवं आयुक्त उच्च शिक्षा को दिनांक 18.02.25 ने ज्ञापन प्राप्त कर उसमें क्या कार्यवाही की गई? ज्ञापन की प्रति सहित बतायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक 03 सार्वजनिक विश्वविद्यालय एवं 17 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि उपज मंडी व्यापारियों के निलंबित लाईसेन्स की बहाली
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
147. ( क्र. 2531 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 में कृषि उपज मंडी देवरी के किन-किन व्यापारियों के लाईसेन्स निलंबित किये गये थे, नामवार जानकारी देंवे। निलंबित किये जाने का कारण सहित स्पष्ट जानकारी देवें। (ख) क्या इन्हीं प्रकरणों में संलिप्तता और अनियमितता के कारण मंडी के कर्मचारियों को निलंबित किया गया था उन्हें निलंबन से बहाल कब-कब किया गया? जानकारी देवें। क्या प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को बहाल किया गया जबकि व्यापारी कहीं भी दोषी नहीं है, तो फिर इनके निलंबित लाईसेन्स आज दिनांक तक बहाल क्यों नहीं किये गये? (ग) क्या कृषि उपज मंडी कार्यालय देवरी में व्यापारियों के आवेदन लाईसेन्स बहाली हेतु लंबित है यदि हाँ तो कब तक बहाल कर दिये जायेंगे? विलम्ब का कारण बतायें। बहाली हेतु राज्य मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा इस प्रकरण में व्यापारियों के लाईसेन्स बहाल हेतु क्या कोई कार्यवाही की है यदि हाँ तो विवरण देंवे नहीं तो क्यों? (घ) निलंबित अवधि से आज दिनांक तक फुटकर छोटे व्यापारी बेरोजगार रहे उक्त अवधि की मजदूरी का भुगतान कृषि उपज मंडी देवरी द्वारा किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? किस दर से नहीं तो स्पष्ट करें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। वर्ष 2019 में कृषि उपज मंडी देवरी के व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित नहीं किए गए थे अपितु निरस्त किए गए थे। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत व्यापारियों द्वारा क्रय दैनिक क्रय क्षमता से अधिक मात्रा में प्याज का क्रय किया गया तथा RTGS/NEFT के माध्यम से कृषकों को भुगतान नहीं करने से नियमों का उल्लंघन होने के कारण लाइसेंस/अनुज्ञप्ति निरस्त की गई थी। निरस्त लाइसेंस की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) में उल्लेखित कारणों से कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। निलंबन से बहाली हेतु जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) व्यापारियों के द्वारा मंडी समिति देवरी में दिए गए आवेदनों का विवरण एवं आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। संबंधित व्यापारियों ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अपील प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में दिनांक 14/02/2025 को अपील प्रस्तुत की गई है। प्राप्त अपील आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (घ) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं इसके अधीन निर्मित उपविधि के इस प्रकार की मजदूरी के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
आजीविका मिशन अंतर्गत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
148. ( क्र. 2534 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिला अंतर्गत आजीविका मिशन विभाग एन.आर.एल.एम. में विगत 03 वित्तीय वर्षा में किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु जिला प्रशासन/राज्य शासन/केन्द्र शासन या अन्य माध्यम से प्राप्त हुई है? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन कार्यों के लिए किस-किस कार्य एजेंसी द्वारा हितग्राहियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? खरीदी/बिक्री/भुगतान सहित पारित प्रस्तावों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या विभिन्न माध्यमों से हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत मशीनरीज आदि का संचालन किया जाता है? यदि हाँ तो जिले में कहां पर संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान में उनकी भौतिक स्थिति क्या है? (घ) क्या विभाग द्वारा शिविर लगाये जाते है? यदि हाँ तो क्या कर्मचारियों सहित अन्य हितग्राहियों के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है? विगत 03 वर्षों का वित्तीय ब्यौरा उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला रायसेन में विगत तीन वित्तीय वर्षों में आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) द्वारा दिनांकवार प्राप्त राशि का कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) उक्त कार्यों में कार्य एजेंसी व हितग्राहियों हेतु राशि के भुगतान की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) इमागो संस्था के माध्यम से वर्ष 2023-24 में जिला रायसेन के विकासखण्ड गैरतगंज में खादय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है जो वर्तमान में कार्यशील है। (घ) विभाग द्वारा लगाये गए शिविर एवं कर्मचारियों सहित हितग्राहियों को ट्रेनिंग की विगत तीन वित्तीय वर्षों का ब्यौरा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
संबल योजना अंतर्गत राशि का भुगतान
[श्रम]
149. ( क्र. 2535 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना से विगत 02 वर्षों में किन-किन हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये गये है? नाम, पता, प्रयोजन एवं स्वीकृत राशि की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित प्रकरणों में किन-किन हितग्राहियों के खाते में कब-कब राशि जमा की जा चुकी है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) क्या उक्त योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि देने में बिलंब हो रहा है, इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान कब तक होगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल योजना अंतर्गत विगत 02 वर्षों में 407 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये गये। वांछित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधी वांछित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत स्वीकृत व डिजिटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में स्वीकृत व डिजिटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
अनूपपुर में पंचायत भवन की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
150. ( क्र. 2539 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतें जीर्णशीर्ण पंचायत भवन में संचालित हो रही हैं? कितनी ग्राम पंचायत के पास में स्वयं का भवन नहीं है? संचालित पंचायतों में कितने पंचायत भवन मरम्मत योग्य हैं और कितने नहीं हैं? कितनी पंचायत में कार्यालयीन कार्य करने हेतु नवीन पंचायत भवनों की स्वीकृतियां लंबित हैं। वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार, पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने पंचायत भवनों को स्वीकृत किया जा चुका है, कितनों की स्वीकृति मिलना शेष है, पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायत भवन स्वीकृति हेतु कब-कब पत्र लिखे गये, पत्रों की छायाप्रति देते हुये विभाग बताये कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कब तक भवन विहीन पंचायतों के नवीन पंचायत भवन स्वीकृत कर दिये जायेंगे।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत 48 ग्राम पंचायतें जीर्णशीर्ण पंचायत भवन में संचालित हो रही है। 3 ग्राम पंचायतों के पास स्वयं के भवन नहीं है। संचालित पंचायतों में 13 पंचायत भवन मरम्मत योग्य है एवं 213 में मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। 3 ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किया जाना शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 ग्राम पंचायत भवनों को स्वीकृत किया जा चुका है एवं 3 ग्राम पंचायत भवनों की स्वीकृति मिलना शेष है। पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पंचायत भवन स्वीकृति हेतु माननीय विधायक जी से जिला पंचायत अनुपपूर को पत्र क्रमांक 388 दिनांक 24.09.2022 प्राप्त हुआ। उक्त पत्र पर जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्रमांक 1476 दिनांक 10.07.2023 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ को पत्र जारी कर मनरेगा गाइड लाइन अनुसार अनुमत्य कार्यों की श्रेणी में होने पर प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा
[सहकारिता]
151. ( क्र. 2551 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर शून्य (0%) ब्याज दर की सुविधा को रू. 3.00 लाख से बढ़ाकर रू. 5.00 लाख करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो इस वृद्धि को कब से लागू किया जाना संभावित है? (ख) क्या प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता एवं अन्य शर्तों में कोई संशोधन कर और इसे और लाभदायी बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ तो पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) प्रदेश में किसानों को विगत दो वर्षों से अनुदान की राशि भुगतान नहीं होने के क्या कारण है? किसानों के खाते में लंबित अनुदान राशि को कब तक समायोजित कर भुगतान कर दिया जायेगा? क्या राज्य सरकार इस योजना को बंद अथवा परिवर्तित करने पर विचार कर रही है। अनुदान भुगतान की समय-सीमा बताएं। (घ) प्रदेश में अनुदान योजना से कितने किसान लाभान्वित हुये? किसानों की संख्या सहित अब तक लंबित कुल राशि की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) भारत सरकार से औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुए है। औपचारिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही विचार करना संभव है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। (ग) प्रदेश में किसानों को अनुदान की राशि भुगतान योग्य नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रदेश में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2023-24 तक शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत विभिन्न वर्षों में लगभग 3 करोड़ 42 लाख किसान लाभांवित हुए हैं। किसानों को अनुदान की कोई राशि लंबित नहीं है।
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
152. ( क्र. 2552 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या की जानकारी विषयवार यथा अभियांत्रिकी, फार्मेंसी इत्यादि उपलब्ध करायी जायें। (ख) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या एवं नाम की जानकारी जिनमें प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति AICTE एवं PCI के मानकों के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय के कोड 31 के अंतर्गत विधिवत हुई है, यदि ऐसे चयनित प्राचार्य व शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई हो तथा चयनित शिक्षकों के नाम विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में शामिल कर विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ग) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध एवं कॉलेज कोड 31 में चयनित कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों को AICTE वेतनमान में वेतन भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (घ) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों में कॉलेज कोड 31 में AICTE एवं PCI के मानकों के अनुरूप प्राचार्य अथवा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबंद्ध महाविद्यालयों की संख्या एवं नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विश्वविद्यालय द्वारा कोड-31 जारी नहीं किया गया है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी वरिष्ठता सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वरिष्ठता सूची-2022 विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgpv.ac.in पर प्रदर्शित है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सड़कों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
153. ( क्र. 2566 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 01,02,03 एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क 'पी. एम. जनमन योजना' से स्वीकृत 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कौन- कौन से मार्गों की स्वीकृति हुई है प्रशासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावे, सड़क का नाम, दूरी, स्वीकृति दिनांक, कार्यादेश दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक, स्वीकृत राशि ठेकेदार को भुगतान की गई राशि, पाँच वर्ष की गारंटी अवधी का समय सहित जानकारी उपलब्ध करावें? मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित सड़कों की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 03 से स्वीकृत सड़कों एवं पुलों एवं फेस 01 एवं फेस 02 की मरम्मत की जाँच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई। पाई गई कमियों की जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के क्या नियम निर्देश है नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? फेस 03 से निर्मित सड़कों के गुणवत्ता के परीक्षण समिति बनाकर विभाग द्वारा कब तक करवा लिया जावेगा समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के संदर्भ में वर्ष 2022 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत सड़कों के मरम्मत के कार्य कब-कब किये गए ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया किन-किन अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण किया गया, अधिकारी का नाम, पदनाम, निरीक्षण दिनांक एवं क्या कमियां पाई गई टिप्पणी सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस 04 की गाइड लाइन अनुसार विकासखण्ड सिरोज एवं लटेरी में किन-किन ग्राम मजरा, टोला, नवीन बस्ती पात्र है, मजरा, टोला, नवीन बसाहट, ग्राम और पंचायत के नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ड.) दिनांक 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा द्वारा विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में विभाग द्वारा कौन-कौन से मार्गों, भवनों, पुल-पुलियों का निर्माण किया कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णतः दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें? सिरोंज लटेरी मार्ग से रानीघाट माडल गौशाला तक निर्मित सड़क की जांच विभाग द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर कब तक करवा ली जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना I, II, III एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। पी.एम. जनमन के अंतर्गत विकासखण्ड सिरोज एवं लटेरी में 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत मार्गों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 के अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में दिनांक 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस I, II, III के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों एवं पुलों में मरम्मत कार्य हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है अपितु योजना के अंतर्गत निर्मित समस्त मार्गों का अनुबंधानुसार निर्धारित अवधि में मापदण्ड अनुसार संधारण का कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। गुणवत्ता परीक्षण के नियम NRIDA की वेबसाइट https://pmgsy.nic.in/guidelines-quality-assurance-and-control-mechanism पर उपलब्ध है। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में वर्ष 2022 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का संधारण अनुबंधानुसार निर्धारित अवधि में मापदण्ड अनुसार कराया गया। संधारण कार्यों में भुगतान की गई राशि, निरीक्षण किये गये अधिकारी की जानकारी एवं पाई गई कमियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) पी.एम.जी.एस.वाय - IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे किया जा रहा है। अतः पात्र मजरा, टोला, नवीन बसाहट, ग्राम और पंचायत के नाम की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ड.) 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा में विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। सिरोंज लटेरी मार्ग से रानीघाट माडल गौशाला तक निर्मित सड़क ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित होने के कारण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से जानकारी मंगाई गई। प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अवगत कराया गया की प्रश्नांकित सड़क की जांच अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल भोपाल की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर दिनांक 30.04.2025 तक कार्य की जांच करा ली जावेगी।
महाविद्यालयों में पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
154. ( क्र. 2567 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय सिरोंज एवं शासकीय महाविद्यालय लटेरी में कौन-कौन संकाय संचालित हैं बतावें वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं कक्षावार जानकारी देवें महाविद्यालयों में स्वीकृत कुल पदों की जानकारी, रिक्त पदों की जानकारी, पदस्थ शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक समस्त स्टॉफ की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लटेरी महाविद्यालय के छात्रावास भवन का निर्माण कब हुआ था? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें? क्या छात्रावास का भवन निर्माण उपरांत पदों की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी? समय-सीमा बतावें एवं छात्रावास का संचालन कब से प्रारंभ किया जावेगा? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार लटेरी महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम की स्वीकृति एवं आनंदपुर में महाविद्यालय की स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही हुई? कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें? आनंदपुर में महाविद्यालय के स्वीकृति कब-तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय महाविद्यालय सिरोंज एवं लटेरी स्वीकृत पदों की नियमित शैक्षणिक स्टॉफ की पद पूर्ति की समय-सीमा बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शासकीय महाविद्यालय लटेरी के छात्रावास भवन का निर्माण दिनांक 22/04/2015 में हुआ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) छात्रावास संचालन हेतु नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध मैनपॉवर की व्यवस्था हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 17/11/2020 द्वारा निर्देंश जारी किए गए हैं परंतु अन्य आवर्ती व्यय हेतु जनभागीदारी मद में पर्याप्त राशि नहीं होने से छात्रावास का संचालन नहीं हो सका है। (ग) लटेरी में नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में है। आनंदपुर में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) शैक्षणिक पदों के संबंध में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
155. ( क्र. 2575 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की जनपद पंचायत लखनादौन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थी उपरांत इनके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से कार्य करने, भ्रष्टाचार किये जाने एवं रंजिशन कार्य करने के खिलाफ शासन एवं संचालनालय में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई है, इन सभी शिकायतों की प्रतियां देवें। कलेक्टर सिवनी के यहां से भी शिकायती जाँच प्रतिवेदन शासन व संचालनालय को प्रेषित किये है, इन शिकायतों पर शासन व संचालनालय स्तर से प्रत्येक शिकायत पर जाँच किये जाने बाबत आदेश/निर्देंश पत्रों की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अधिकारी के विरूद्ध प्रचलित सभी आरोपों की जाँच कार्यवाही पूर्ण नहीं करने एवं कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण बतावें। उक्त प्रत्येक शिकायत की जाँच व कार्यवाही पूर्ण कब तक की जावेगी? निश्चित समयावधि बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अधिकारी द्वारा निलंबन आदेश पर शासन व जनप्रतिनिधियों को पार्टी बनाये जाकर हाईकोर्ट से एकपक्षीय स्थगन प्राप्त करते हुये जबरन जनपद पंचायत लखनादौन में पदस्थ रहने के पीछे क्या कारण है? हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में प्राप्त एकपक्षीय स्थगन को समाप्त किये जाने बाबत शासन क्या कोई कार्यवाही कर रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी के विरूद्ध जनपद पंचायत लखनादौन में आपत्ति जनक व्यवहार व कार्य शैली के विरूद्ध स्थानीय समाचार पत्रों व सोशल मिडिया में गंभीर आरोप लिखकर टिप्पणी की गई है? क्या यह शासन की जानकारी में है? यदि हाँ, तो शासन इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ,तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'अनुसार। कलेक्टर सिवनी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश क्र. 263 दिनांक 04.03.2025 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नही। (ग) मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कार्यवाही प्रचलित है। (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। विभागीय आदेश क्र. 265 दिनांक 04.03.2025 से मु.का.अ. ज.पं. लखनादौन का स्थानांतरण पंचायतराज संचालनालय भोपाल में कर दिया गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब'अनुसार।
दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित किया जाना
[उच्च शिक्षा]
156. ( क्र. 2675 ) श्री सुनील उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 का प्राचार्यों से पालन कराने हेतु विभागीय अधिकारियों ने क्या प्रयास किए हैं? नहीं किए गए तो क्यों? (ख) क्या प्राचार्य वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता की अनुचित आड़ लेकर पात्र कार्मिकों को स्थायी कर्मी योजना से लाभान्वित नहीं कर रहे है जिस कारण न्यायालयीय प्रकरण उद्भूत हो रहे है? न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक, दिनांक और पारित आदेश के परिपालन से अवगत कराया जाए? (ग) क्या जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत शत-प्रतिशत पात्र कार्मिकों को स्थायी कर्मी योजना से लाभान्वित कराने हेतु सतत् विभागीय समीक्षा कर कार्यवाही विवरण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को उपलब्ध कराया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत जिन कार्मिकों को स्थायी कर्मी योजना से लाभान्वित किया गया है उन्हें वित्त विभाग द्वारा जारी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर से वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ तो कब तक?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-1/2013/1/3, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 में दिए गए प्रावधानों एवं निर्देशानुसार नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, भोपाल, दिनांक 05/10/2023 द्वारा सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-1/2013/1/3, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 में दिए गए प्रावधानों एवं निर्देशानुसार नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, भोपाल, दिनांक 05/10/2023 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
जिला
पंचायत बजट
अनुमान नियम 1997 में
लापरवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 7 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत बजट अनुमान नियम 1997 की प्रति देवें एवं जिला पंचायत उज्जैन एवं बालाघाट में जनवरी 2022, जनवरी 2023, जनवरी 2024, जनवरी 2025 में जिला पंचायत की कुल कितनी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई? आयोजित बैठक का एजेंडा, कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन देवें एवं रिकॉर्ड देखकर बतावे की क्या उक्त बैठक का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप 2 नियम 26 के अनुसार लिखा गया है? (ख) क्या जिला पंचायत उज्जैन, बालाघाट का वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए जिला पंचायत की प्राप्तियां एवं बजट का अनुमान प्रारूप जि.प.-ब, अ,-दो नियम 9 में तैयार किया गया है? यदि हाँ तो बजट की प्रति देवें यदि नहीं, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के प्रारूप में हेर-फेर करते हुए सामान्य प्रशासन समिति के सभापति एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर और जिला पंचायत के सम्मिलन क्रमांक को विलोपित कर दिया गया है? इस दोष के लिए किसे जवाबदेह माना गया हैं? नाम बतावे। (घ) क्या राज्य शासन संबंधित लेखा अधिकारी और जिला पंचायत सी.ई.ओ. पर प्रारूप को बदलने के आरोप में नियम विरूद्ध कृत्य पर निलंबित करते हुए जांच के आदेश जारी करेगा या नहीं? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ' अनुसार है। जिला पंचायत उज्जैन में जनवरी 2022, जनवरी 2023, जनवरी 2024, जनवरी 2025 को कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिला पंचायत बालाघाट में जनवरी 2024, जनवरी 2025 में कुल 02 सामान्य प्रशासन की बैठक आयोजित हुई है। इन बैठकों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ख) जिला पंचायत उज्जैन का वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 के लिए जिला पंचायत की प्राप्तियां एवं बजट का अनुमान प्रारूप जिला पंचायत–ब.अ.-दो नियम 9 अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट तैयार कर लिया गया है तथा सामान्य समिति की बैठक आहूत होने पर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। जिला पंचायत बालाघाट का वर्ष 2024-25 की प्रतियां एवं बजट अनुमान प्रारूप जिला पंचायत–ब.अ.-दो नियम 9 तैयार किया गया है। इस बैठक संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। (ग) जिला पंचायत उज्जैन के वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के बजट अनुमान में जिला पंचायत के सम्मिलन दिनांक/संकल्प संबंधी पंक्ति अंकित नहीं है। जिला पंचायत बालाघाट के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 में संकल्प क्रमांक संबंधी विलोपन है। जवाबदेही जांच उपरांत निर्धारित की जाएगी। (घ) जांच उपरांत कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा बताना संभव नहीं।
नई शिक्षा नीति के कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति में असुविधा
[उच्च शिक्षा]
2. ( क्र. 9 ) श्री महेश परमार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रोग्राम में 4 वर्षीय रिसर्च प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो, मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जी के गृह जिले उज्जैन के साथ-साथ ऐसे कितने जिले हैं? जहां 4 वर्षीय रिसर्च प्रोग्राम के लिए रिसर्च सेंटर उपलब्ध नहीं हैं? (ग) नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ रिसर्च प्रोग्राम के लिए रिसर्च सेंटर प्रत्येक जिले में नहीं होने के कारण युवाओं को अपने जिले से बाहर जाकर रिसर्च प्रोग्राम करने को मजबूर होना पड़ता हैं? इस असुविधा के लिए कौन जवाबदार हैं शासन या प्रशासन? (घ) शासन की ऐसी शिक्षा नीति का क्या फायदा है? जिसमें रिसर्च सेंटर की सुविधा नहीं होने के कारण अधिकांश युवा 3 वर्ष के स्नातक प्रोग्राम में ही ड्रॉप हो रहे हैं या पुरानी ऑनर्स डिग्री को लेने के लिए मजबूर हैं? (ड.) क्या शासन युवाओं के भविष्य के लिए इस असुविधा को दूर करने की प्रबंध व्यवस्था करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ तो, कब तक? यदि नहीं, तो जवाबदेही से शासन को दूर जाने का मूल कारण क्या हैं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स)/चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विद रिसर्च) में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। (ख) स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विद रिसर्च) की सुविधा वाले महाविद्यालयों में रिसर्च सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अतिथि विद्वान के पद पर नियुक्ति
[उच्च शिक्षा]
3. ( क्र. 14 ) श्री महेश परमार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 20/12/2024 को माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करने की अनुज्ञा प्रदान की हैं? (ख) क्या विभाग ने प्रश्नकर्ता के ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 133 पर प्रश्न दिनांक तक कोई जांच कार्यवाही की है? (ग) सूचना क्रमांक 133 के अनुक्रम में क्या-क्या कार्यवाही कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई? सूचनावार शिकायत की जांच एवं जांच का प्रतिवेदन, आरोप पत्र, आधार पत्र, समस्त कथन, निष्कर्ष के साथ गठित जांच दल का विवरण, मय नोटशीट संलग्न शिकायत एवं जांच कार्यवाही में प्रयुक्त समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावें। (घ) संबंधित व्यक्ति की पदस्थापना कब हुई? नियुक्ति आदेश एवं नियुक्ति की शर्तों की प्रमाणित प्रति देवें। (ड.) प्रथम पदस्थापना के समय संबंधित की योग्यता एवं नियुक्ति का आधार क्या है? सभी स्थापना संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करावें। (च) क्या ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 133 के बिंदुओं पर सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय जांचों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा की गाइड-लाइन क्रमांक सी-6-02/2022/3/1 दिनांक 27 अप्रैल 2022 का अध्ययन कर बतावे क्या कार्यवाही नीयत समय-सीमा में नियमानुसार किया गया है? संबंधित पर प्रश्न दिनांक तक की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से अवगत करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्री राकेश पण्डया को विश्वविद्यालय के आदेश क्र. प्रशा/संस्था/2011/4191 दिनांक 12/10/2011 द्वारा अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया, आदेश एवं सेवा शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (प्रपत्र 1 एवं 2) अनुसार है। (ड.) प्रथम पदस्थापना के समय श्री पण्डया की शैक्षणिक योग्यता M.Sc (Tech) Geology थी। दस्तावेजों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 1 से 5) अनुसार है। (च) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल योजनाओं की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
4. ( क्र. 106 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के लिये कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? (ख) बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये विभाग की कौन सी योजनायें संचालित है? खेल प्रतिभाओं को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण जिले में ही प्राप्त हो सके इसकी कोई योजना है? यदि हाँ तो क्या?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के लिये विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 18-खेलों की 11-अकादमियॉ संचालित की जा रही है। खेल अकादमियों में चयन हेतु प्रतिवर्ष चयन स्पर्धा आयोजित की जाती है तथा चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त के अलावा बैतूल जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार उल्लेखित अन्य योजनायें भी संचालित की जा रही है, जिसके तहत जिला स्तर पर भी खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
पी.एम.जी.एस.वाय. अन्तर्गत सड़क संधारण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 112 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़क मार्ग का प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात संधारण किया जाना प्रस्तावित है? वर्तमान में पांच वर्ष पश्चात भी धार जिले में कितनी सड़कों का संधारण किया जाना शेष है? कृपया समस्त सड़कों की जानकारियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में पांच वर्ष के समाप्ति के पश्चात योजना अन्तर्गत निर्मित समस्त सड़क मार्ग का संधारण कब तक किया जावेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित मार्गों का प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् संधारण किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में धार जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित समस्त मार्गों का 05 वर्ष पश्चात अनुबंधानुसार नियमित संधारण किया जा रहा है। मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि उपज मण्डी समिति बदनावर जिला धार का निर्माण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
6. ( क्र. 113 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति बदनावर जिला धार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत के किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा कराए गए, सम्पूर्ण निर्माण कार्य के पृथक-पृथक दस्तावेज कृपया उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या कृषि उपज मण्डी समिति बदनावर जिला धार में पर्याप्त लिपिक वर्ग होने के प्रश्चात भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा निर्माण कार्यों में लाखों रूपये की नोटशीट चलाई जा कर नस्ती तैयार की जाती है? यदि हाँ तो क्यों? किस नियम के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से निर्माण कार्य में लाखों रूपये की नोटशीट चलाई गई। क्या निर्माण कार्य निम्न स्तर के किये जा कर भारी भ्रष्टाचार किया जाना परिलक्षीत होता है तथा इसी क्रम में ठेकेदार को भी भुगतान किया गया। (ग) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वित्तीय नोटशीट चलाने के लिए कौन-कौन से अधिकारी, कर्मचारी दोषी है तथा दोषी कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई, कृपया अवगत करावें? अगर नहीं की गई तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति बदनावर द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में किये गये निर्माण कार्यों एवं लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार है तथा पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार है। सम्पूर्ण निर्माण कार्य के पृथक-पृथक से चाहे गये दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार है। (ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कार्य करवाने की कोई रोक नहीं है तथा आवश्यकता अनुसार कार्य कराया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कोई तकनीकी कार्य नहीं किया जाता बल्कि लिपिक का कार्य किया जाता है। मण्डी में होने वाले निर्माण कार्यों में मापदण्ड अनुसार सामग्री उपयोग की जाती है। साथ है सामग्री लेब से परीक्षण उपरांत ही उपयोग की जाती है। हमेशा चल रहे कार्यों की साईट पर मण्डी उपयंत्री/ सहायक यंत्री की निगरानी में ही निर्माण कार्य करवाये जाते है। मण्डी में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया गया है और मण्डी बदनावर में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत मण्डी रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में दोषी होने का प्रश्न ही नहीं है।
मध्याह्न भोजन का वितरण एवं गुणवत्ता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 140 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 206 इंदौर के अंतर्गत कितने स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा है। (ख) वितरण करने वाली एजेंसी/संस्था कौन है, उनके पास कितना कार्य अनुभव है कितने स्कूलों में भोजन वितरण का कार्य है। (ग) भोजन की गुणवत्ता की जांच कब और कैसे, किसके द्वारा की जाती है, अंतिम जाँच कब की गई थी। (घ) मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों या NGO को देने की क्या योजना है। प्रदेश में कितने स्कूलों में समूहों या NGO द्वारा मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा है।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 37 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भोजन की गुणवत्ता की जांच शासन निर्देशानुसार Accredited Lab के माध्यम से की जाती है। शाला प्रभारी द्वारा चखकर एवं खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर निगम के खाद्य अधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जाती है। अंतिम जांच लेब में दिनांक 21 फरवरी 2025 को, की गई। (घ) महिला स्वयं सहायता समूहों को शासन के पत्र क्र. 7445 दिनांक 05-02-2020 एवं एन.जी.ओ. को पत्र क्र. 10151 दिनांक 09-10-2019 के माध्यम से जारी निर्देशानुसार दिया जाता है। प्रदेश में 77017 स्कूलों में समूहों एवं 2795 स्कूलों में एन.जी.ओ. द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है।
विभागीय जांच के लंबित प्रकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 203 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में दिनांक 01-01-2020 से प्रश्न दिनांक तक आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के माध्यम से कितने इंजीनियरों के विरूद्ध विभागीय जांच के प्रकरण प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त हुए है उनका विवरण देवें। (ख) क्या विभागीय जांच के निर्णय हेतु कोई समयावधि म.प्र. शासन द्वारा तय है? यदि हाँ तो समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या इन निर्देशों के पालन में समयावाधि में प्रकरणों का निराकरण हुआ है? हाँ तो किन-किन प्रकरणों का निराकरण हुआ है? (घ) यदि विभागीय जांच के प्रकरण लम्बित हैं तो उनकी सूची देवें। किस स्तर पर किस दिनांक से लम्बित है व कारण भी बतावें। (ड.) विभागीय जांच के लम्बित होने से किन-किन इंजीनियरों को नियमित पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है? सेवानिवृत्ति का दिनांक भी बतावें। क्या विभागीय जांच में अनावश्यक विलम्ब से सम्बन्धित इंजीनियर के साथ अन्याय नहीं हो रहा, क्या वे अनावश्यक दण्ड नहीं भुगत रहे, इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही का कोई प्रावधान है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में दिनांक 01.01.2020 से प्रश्न दिनांक तक आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के माध्यम से श्री शेख हसरूददीन तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रायांसे एवं श्री बी.के. आशापुरे तत्कालीन उपयंत्री जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास के प्रकरण क्रमश: दिनांक 05.08.2020 एवं दिनांक 21.03.2023 को प्राप्त हुए थे जो कि निराकृत कर दिये गये हैं। (ख) विभागीय जांच के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ड.) उत्तरांश (क), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उद्योगों में सुरक्षा मानक
[श्रम]
9. ( क्र. 257 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्योगों में श्रम सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा किन- किन निगरानी तंत्रों का विकास किया गया है? (ख) दुर्घटना सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा सुविधाओं के सन्दर्भ में श्रमिक के हित में उठाये गये कदम की वर्तमान में क्या स्थिति है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) केन्द्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल के माध्यम से कारखानों में श्रम सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण जनरेट किये जाते हैं जिनमें खतरनाक एवं अतिखतरनाक कारखानों के निरीक्षण प्राथमिकता पर किये जाते हैं। निरीक्षण के समय कारखानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के पालन का आंकलन कर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। दुर्घटना एवं शिकायत होने पर निरीक्षण कर उल्लंघन पाये जाने पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 में उल्लेखित दुर्घटना सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित कराया जाता है। खतरनाक एवं अतिखतरनाक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है एवं कारखानों में प्रावधान अनुसार प्राथमिक उपचार उपकरण, एंबुलेंस एवं एक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की सुविधा की व्यवस्था रखी जाती है। स्वास्थ्य बीमा इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
शैक्षणिक सुविधाओं का उन्नयन
[उच्च शिक्षा]
10. ( क्र. 258 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरोद क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालय में वर्तमान में शैक्षणिक सुविधाओं की क्या स्थिति है? (ख) आगामी सत्र में पाठ्यक्रम सुधार फैकल्टी विकास, खेल, डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुविधाओं में वृद्धि की दिशा में शासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
11. ( क्र. 276 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्र.218 दिनांक 16/12/2024 के उत्तर में उल्लेखित छात्र ने नियमित पाठयक्रम बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (स्क्सि सेमेस्टर) डिग्री कोर्स हेतु जनवरी 2013 में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने के पश्चात् सेमेस्टरवार एवं माहवार कक्षा में कितने-कितने दिवस उपस्थित रहा है। महाविद्यालयीन कब-कब आयोजित किन-किन गतिविधियों में भाग लिया है? जानकारी दें। छात्र ने सेमेस्टरवार कब से कब तक आयोजित परीक्षा किस-किस परीक्षा केन्द्र से दी है? बतलावें। सेमेस्टरवार आयोजित परीक्षा की समय सारिणी प्रश्न पत्र, छात्र की अंक सूची एवं डिग्री की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्नांकित छात्र ने जुलाई 2019 में नियमित पाठयक्रम मास्टर ऑफ सोशल वर्क (दो वर्षीय) स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने के पश्चात् वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष एवं वर्ष 2020-21 द्वितीय वर्ष की कक्षा माहवार कितने-कितने दिवस उपस्थित रहा है। महाविद्यालयीन कब-कब आयोजित किन-किन गतिविधियों में भाग लिया हैं? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित छात्र ने वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष एवं वर्ष 2020-21 द्वितीय (अंतिम) वर्ष की कब से कब तक आयोजित परीक्षा किस परीक्षा केन्द्र से दी है। उक्त परीक्षा में कितने-कितने प्रवेशित छात्रों ने भाग लिया है? जानकारी दें। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की आयोजित परीक्षा की समय-सारिणी प्रश्न पत्र एवं छात्र की अंक सूची व डिग्री की छायाप्रति दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित छात्र ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। अत: उपस्थिति तथा गतिविधियों में सहभागिता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। छात्र द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण डिग्री नहीं बनाई गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' (विश्वविद्यालय के अध्यादेश-5 की कंडिका-15) अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित मास्टर ऑफ सोशल वर्क पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम था। अत: शेष जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार है। (ग) कोविड का संक्रमण काल होने से परीक्षा केद्रों पर परीक्षा आयोजित नहीं हुई। प्रथम वर्ष 2019-20 की परीक्षा में कुल 1444 एवं द्वितीय वर्ष 2020-21 में कुल 1350 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं उत्तरांश 'क' अनुसार है।
अमृत सरोवर के अंतर्गत सरोवरों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 278 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत जबलपुर को जल सरंक्षण हेतु संचालित किन-किन योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलायें। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत जनपद पंचायतों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? अमृत सरोवर योजना के तहत कितने- कितने सरोवरों का निर्माण हेतु किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई। कितने-कितने सरोवरों के निर्माण कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? लक्ष्य पूर्ति बतलायें। जनपद पंचायतवार जानकारी दें। (ग) किन-किन जनपद पंचायतों की किन-किन ग्राम पंचायतों में सरोवरों का निर्माण हेतु स्थल चयन किस स्तर पर किन मापदण्डों के तहत किया गया है। किन-किन ग्राम पंचायतों में किस एजेंसी से कितनी-कितनी राशि में अमृत सरोवर का निर्माण कब कराया गया है। इनकी जलग्रहण/संग्रहण क्षमता कितनी-कितनी है? इनका भौतिक सत्यापन कब किसने किया है। (घ) प्रश्नांकित किन-किन जनपद पंचायतों की किन-किन ग्राम पंचयातों के सरोवरों का निर्माण कार्य कब से निर्माणाधीन अपूर्ण व अप्रारंभ हैं एवं क्यों? कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (च) प्रश्नांकित अमृत सरोवरों के स्थल चयन, वित्तीय अनियमितता, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य व भ्रष्टाचार से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों की जांच कब किससे कराई गई है? जांच रिपोर्ट व शिकायतों की जांच कब किससे कराई गई है? जांच रिपोर्ट व शिकायतों की छायाप्रति दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत मनरेगा मद से जल संरक्षण कार्य हेतु वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक राशि रू. 162.78 करोड़ स्वीकृत की गई एवं रूपये 104.90 करोड़ व्यय की गई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। मनरेगा एक मांग आधारित सार्वजनिक मजदूरी रोजगार योजना है। जहाँ जब मजदूरी की मांग की जाती है कार्य दिये जाते हैं। (च) जनपद पंचायत पनागर ग्राम पंचायत छतरपुर में अमृत सरोवर के स्थल चयन संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच जिला स्तरीय टीम परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं सहायक यंत्री जिला पंचायत जबलपुर द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन व शिकायत की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
सम्पत्ति कर के बकायादारों से करों की वसूली में बरती जा रही लापरवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 298 ) श्री सचिन बिरला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर जिला खरगोन में ग्राम पंचायत कदवालिया (खोड़ी) जनपद पंचायत बड़वाह के द्वारा दिनांक 22/11/2024 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति देवें l (ख) क्या ग्राम पंचायत के द्वारा डिमांड नोटिस जारी करने के दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक की अवधि में भी बकायादार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वाह के समक्ष सम्पत्ति कर का नियम अनुसार 50% सनदाय का भुगतान कर अपील नहीं की गई है l (ग) यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक भी जिला कलेक्टर के द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत कुर्की के आदेश जारी क्यों नहीं किए गए हैं? जबकि इसी प्रकरण में जनपद पंचायत कसरावद के अंतर्गत दिसंबर 2024 में अडानी ग्रुप ग्राम पंचायत निमरानी एवं मराल ओवरसीज ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग को सम्पत्ति कर की वसूली, राजस्व की वसूली के रूप में आदेश जारी किए गए हैं उक्त आदेशों की प्रति देवें l (घ) प्रश्नांश (क) में ग्राम पंचायत के आवेदन पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण रिकॉर्ड देवें एवं रिकॉर्ड देखकर बताओ की किस अधिकारी के द्वारा और किसके संरक्षण में धारा 81 की वसूली में विलंब किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई। (ग) प्रश्नांश से संबंधित प्रकरण में वसूली के आदेश नहीं हुये है। संबंधित प्रकरण न्यायालयीन प्रकृति के होने से उनमें न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है। (घ) प्रश्नांश के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित होकर अंतिम निराकरण विधि अनुरूप होना है। प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
पंचायतों को प्राप्त राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 397 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र टिमरनी की ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों और जिला पंचायत को 5वीं वित्त, 15वां वित्त एवं 16वां वित्त के अनुसार कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए आवंटित की गई? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक 5वां वित्त, 15वां वित्त एवं 16वां वित्त के अनुसार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) वर्ष 2013 एवं 2014 की तुलना में वर्ष 2022 वर्ष 2024 में ग्राम पंचायतों को कम राशि किये जाने का क्या-क्या कारण हैं? (घ) ग्राम पंचायतों को दी गई राशि किस-किस कार्य पर खर्च करने का क्या अधिकार है? शासन ने किस-किस कार्य पर खर्च करने के क्या निर्देश दिए हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक विधानसभा क्षेत्र टिमरनी की ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों और जिला पंचायत हरदा को 5वां एवं 15वां वित्त आयोग की मार्गदर्शिका अनुसार स्वीकृत कार्यों पर व्यय हेतु राशि आवंटित की गई है। 5वां राज्य वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग अंतर्गत राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। 16वां वित्त आयोग अंतर्गत राशि आवंटित नहीं की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। 16वां वित्त आयोग अंतर्गत राशि आवंटित नहीं की गई है। (ग) प्रतिवर्ष योजनांतर्गत स्वीकृत बजट अनुसार राशि वितरित की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है।
स्वीकृत पद एवं घोषणानुसार पेट्रो-केमिकल्स संकाय प्रारंभ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
15. ( क्र. 438 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र खुरई अन्तर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुरई में विषयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है? रिक्त पदों पर कब तक पूर्ति की जावेगी? (ख) उक्त महाविद्यालय में पूर्व की घोषणा अनुसार पेट्रो-केमिकल्स संकाय कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण
[उच्च शिक्षा]
16. ( क्र. 442 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों को नियमित किए जाने की योजना प्रचलन में है? (ख) यदि हाँ तो, अतिथि विद्वानों को कब तक नियमित किया जावेगा? समय-सीमा बतायें। (ग) यदि नही, तो कारण स्पष्ट करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अतिथि विद्वानों को नियमित करने हेतु विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं है।
महाविद्यालयों में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
17. ( क्र. 484 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से वर्तमान में सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या की जानकारी श्रेणीवार (यथा वाणिज्य, कला, विज्ञान, शिक्षा इत्यादि) दी जाये? (ख) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालयों की संख्या एवं नाम जिनमें प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति यू.जी.सी. के नियम एवं विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अनुसार हुई है, जानकारी दी जाये? इन चयनित प्राचार्य एवं शिक्षकों के नामों की सूची जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर वरिष्ठ सूची के रूप में प्रदर्शित हो वह उपलब्ध करायी जाये? (ग) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कॉलेज कोड 28 में चयनित एवं कार्यरत प्राचार्य एवं शिक्षकों की जानकारी जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा हो तो जानकारी उपलब्ध करायी जाय? (घ) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों में यू.जी.सी. के नियमानुसार आवश्यक संख्या में स्टॉफ एवं कॉलेज कोड 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हैं उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विश्वविद्यालय/महाविद्यालयवार जानकारी दी जाये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (प्रपत्र 1) अनुसार है। (ख) बरकतउल्ला विश्वाविद्यालय, भोपाल में वरिष्ठता सूची के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 01 से 153) अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 10 से 9) एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' (प्रपत्र 1) अनुसार है। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 12366/2024 में दिए गए निर्देश दिनांक 28/05/2024 के पालन में वर्तमान में महाविद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।
विज्ञान संकाय का संचालन
[उच्च शिक्षा]
18. ( क्र. 515 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा के ठाकुर निरंजन सिंह विश्वविद्यालय गोटेगांव में विज्ञान संकाय नहीं है। जिसमें छात्र-छात्राओं को अन्यत्र जगह अध्ययन करने जाना पड़ता है? (ख) ठाकुर निरंजन सिंह विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय कब संचालित होगा? नहीं तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ठाकुर निरंजन सिंह शासकीय महाविद्यालय गोटेगांव में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय संचालित नहीं है। (ख) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी पत्र क्र. 145/132ए/168/स्व.वि./आउशि/योजना/2023, दिनांक 06.04.2023 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों को स्ववित्तीय आधार पर पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
छात्रवृत्ति स्थानान्तरण की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
19. ( क्र. 557 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय बंडा जिला सागर डीडीओ कोड-3303802004 हेतु गांव की बेटी योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक की अवधि में समस्त लाभार्थियों की स्वीकृत सूची प्रदान की जावेगी? (ख) क्या उक्त अवधि में शासकीय महाविद्यालय बंडा जिला सागर डीडीओ कोड-3303802004 की ओर से गांव की बेटी योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के समस्त लाभार्थियों की बैंक सूची प्राप्त हो पायेगी। (ग) क्या उक्त अवधि में शासकीय महाविद्यालय बण्डा हेतु गांव की बेटी योजना अंतर्गत स्थानांतरित राशियों का लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या सहित स्टेटमेन्ट प्रदान किया जायेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शांतिधामों के पहुँच मार्ग की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 629 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा के अन्तर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जहाँ पर शांतिधाम एवं शांतिधाम पहुंच मार्ग हैं? ग्रामवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के ऐसे कितने ग्राम हैं जहाँ पर शांतिधाम भी नहीं हैं एवं पहुँच मार्ग भी नहीं हैं? ग्रामवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन जनभावनाओं को देखते हुए ऐसा कोई नियम बनाएगा जिससे की प्रत्येक ग्राम में शांतिधाम हो, शांतिधाम पहुंच मार्ग हो, पेयजल एवं शोकसभा शेड व्यवस्था हो?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) विभाग के पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार शांतिधाम निर्माण कार्य समुदाय के लिये एवं ग्रेवल रोड निर्माण (सुदूर सड़क) नियमानुसार लिये जा सकते हैं।
निर्माण कार्य एवं सामग्रियों के खरीदी
[आयुष]
21. ( क्र. 630 ) श्री सतीश मालवीय : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय धनवंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में नवीन गार्डन/बगीचा/औषधि उद्यान जो कि महाविद्यालय के पीछे निर्माण किया जा रहा है? इस कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं कितनी राशि स्वीकृत की गयी है एवं राशि कहाँ से प्राप्त की गयी है? सम्पूर्ण जानकारी मय डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति सहित उपलब्ध करावें। (ख) उक्त कार्य पर व्यय की गयी राशि की मापपुस्तिका की कॉपी एवं किस एजेंसी को कितना भुगतान किया गया है? बिलों की छायाप्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ग) शासकीय धनवंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकत्सालय के लिए मध्यप्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश से कौन-कौन सी सामग्री कब-कब क्रय की गयी? उक्त क्रय की गयी सामग्रियों के क्रय बिलो की प्रमाणित छायाप्रति सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में खरीदी की गयी सामग्रियों के लिए कौन से मद से भुगतान किया गया और किस एजेंसी को किया गया? क्रय नियम पुस्तिका सहित सभी दिशा-निर्देशों की प्रतियों के साथ जानकारी उपलब्ध करावें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रधानाचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन द्वारा स्वशासी निधि से राशि रूपये 85.09 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस हेतु राशि रूपये 76.00 लाख का व्यय हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल की जानकारी
[सहकारिता]
22. ( क्र. 631 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल (अपेक्स बैंक) में वर्ष 2011 से 2024 तक कितने कर्मचारी/अधिकारियों का निलंबन किया गया? उनके नाम, पद एवं निलंबित करने का कारण बतावें। (ख) निलंबित कर्मचारियों में से कितनों को बहाल किया गया? किस नियम के तहत बहाल किया गया? बहाल कर्मचारियों को क्या कोई वित्तीय जिम्मेदारी दी गई? (ग) निलंबित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की जांच पूर्ण हो गई है? उन्हें क्या दंड दिया गया? उनके नाम एवं दंड का प्रकार बताएं। (घ) सेवा से पृथक कितने कर्मचारियों को किया गया? क्या उनके द्वारा आर्थिक अनियमितता की गई? यदि की गई है तो रकम वसूली करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल (अपेक्स बैंक) में वर्ष 2011 से 2024 तक 50 अधिकारियों/कर्मचारियों का निलंबन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 1 (अ) अनुसार है। (ख) 38 अधिकारियों/कर्मचारियों को बैंक कर्मचारी सेवा नियम के तहत बहाल किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 1 (अ) अनुसार है। (ग) निलंबित अधिकारियों/कर्मचारियों में से 18 सेवायुक्तों की जांच पूर्ण हुई है। 07 सेवायुक्तों के संबंध में न्यायालयीन निर्णय अनुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 04 सेवायुक्तों के विरूद्ध प्रमुख कदाचार/गौण कदाचार के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रकरणों का निराकरण किया गया। सेवायुक्तों के नाम एवं दण्ड के प्रकार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 1 (अ) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 1 (अ) अनुसार है।
मनरेगा योजनांतर्गत आवंटन की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 660 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर जिले में मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2024 में कितना-कितना आवंटन मजदूरी, सामग्री व प्रशासनिक व्यय हेतु दिया गया? तहसीलवार ब्यौरा क्या है? (ख) उक्त योजनांतर्गत वर्ष 2024-25 में मजदूरी का भुगतान कितना किया गया है? पूर्ण ब्यौरा दें। (ग) उपरोक्त अवधी में मनरेगा अन्तर्गत कितनी अनियतिताओं की शिकायत प्राप्त हुई व उनकी जांच रिपोर्ट क्या हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों को मजदूरी मद की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है एवं सामग्री तथा प्रशासनिक मद की राशि उपलब्धता के आधार पर राज्य स्तरीय एकल खाते से व्यय की जाती है। मनरेगा योजना अंतर्गत व्यय की जनपदवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) उपरोक्त अवधि में मनरेगा अन्तर्गत अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतें एवं कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब'अनुसार है।
आयुष ग्राम चयन की जानकारी
[आयुष]
24. ( क्र. 661 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्डानुसार कहाँ-कहाँ व किन-किन ग्रामों का चयन किया गया हैं? जिलेवार, तहसीलवार ब्यौरा दें। (ख) चयनित ग्रामों में आयुष मिशन अंतर्गत क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई व उस पर कितना-कितना व्यय अब तक हुआ हैं? ग्रामवार ब्यौरा प्रदान करें। (ग) गरोठ विधानसभा क्षेत्र की किन ग्रामों का चयन आयुष मिशन अन्तर्गत हुआ हैं?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) कोई नहीं।
हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों के लंबित भुगतान
[श्रम]
25. ( क्र. 678 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र जिला विदिशा अंतर्गत संबल योजना एवं भवन निर्माण एवं कर्मकार मंडल योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 से कितने प्रकरण स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित है? लंबित राशि के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है भुगतान हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है? सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायतवार/नगर परिषदवार योजनावार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त योजनाओं में ऑनलाइन के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है कई बार राशि हितग्राही के बैंक खाते में नहीं पहुंचती ट्रांजेक्सन फेल हो जाता है ऐसे कितने प्रकरण है तथा उक्त प्ररकणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) (i) श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना संबंधी वांछित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान बजट उपलब्ध अनुसार समय-समय पर सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाता है। अनुग्रह सहायता भुगतान में समय-सीमा का प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायतवार/नगर परिषदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ii) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र जिला विदिशा अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं में स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना एवं मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण की योजनाओं में राशि हितग्राही के बैंक खाते में नहीं पहुंचने से ट्रांजेक्शन फेल हो जाने के प्रकरणों संबंधी जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि उपज मण्डी समितियों में जेम के माध्यम से की गई खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
26. ( क्र. 692 ) श्री आरिफ मसूद : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में जेम के माध्यम से कितनी खरीदी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जेम के माध्यम से खरीदारी करने अथवा सीधे बाजार से खरीदारी करने पर मूल्य में कितना अंतर आता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह कहना सही है कि खरीदी घोटाले की शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में खरीदी में जीएसटी की क्या दरें निर्धारित हैं नियम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में जेम के माध्यम से कोई भी खरीदी नहीं की गई है। अपितु मंडी समितियां अपने स्तर से बजट प्रावधान अंतर्गत सक्षम स्वीकृति उपरांत भण्डार क्रय नियमों का पालन कर क्रय की कार्यवाही करती हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के सम्बन्ध में बोर्ड को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
श्रमिकों को दिया जाने वाला बोनस
[श्रम]
27. ( क्र. 693 ) श्री आरिफ मसूद : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला अनूपपुर के श्रमिकों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2020 भोपाल गुरुवार पौष शक 1942 क्रमांक 494 के अनुसार श्रमिकों को कितना प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए था तथा कितने प्रतिशत दिया जा रहा है? (ख) क्या उपरोक्त असाधारण राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 30 पर एक तालिका के माध्यम से बोनस भुगतान की विधि को समझाया गया था एवं (The code on Wages 2019) के अध्याय 4 में लिखित बोनस संदाय की धारा (5) की उपधारा (1) में बोनस लेखा वर्ष में कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी के 20% से अधिक नहीं देय होगा ऐसा उल्लेख है? तो क्या 20% बोनस दिया जा रहा है? (ग) क्या बोनस के संबंध में अनूपपुर कलेक्टर के नाम मनीष श्रीवास्तव के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 30/10/2024 को मांग पत्र दिया गया था यदि हाँ तो पत्र किस दिनांक को प्राप्त हुआ, पत्र पर क्या संज्ञान लिया, आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के अंतर्गत मजदूरी संहिता, 2019 के मध्यप्रदेश नियमों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। वर्तमान में मजदूरी संहिता, 2020 प्रभावशील नहीं हुई है तथा उक्त नियम भी प्रभावशील नहीं हैं। अत: इन नियमों के अंतर्गत बोनस भुगतान नहीं होना है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में कार्यरत श्रमिकों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत 8.33% की दर से बोनस दिया जा रहा है। (ख) प्रश्नांक 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, यह मांग पत्र दिनांक 11.11.2024 को प्राप्त हुआ। मजदूरी संहिता, 2019 अभी प्रभावशील नहीं होने बावत् जानकारी से आवेदक को अवगत करा दिया गया है।
गरीबी रेखा के नीचे वाले हितग्राहियों के नाम जोड़े जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 725 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा कुल कितने पत्र विगत दो वर्ष में जिला टीकमगढ़ में राजस्व अनुभाग अंतर्गत समस्त तहसीलों में गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने बावत् भेजे गये विस्तृत विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही न कर हितग्राही के आवेदन सही होने पर भी निरस्त कर दिये जाते है? विगत 2 वर्ष में प्रश्नांश (क) वर्णित स्थानों में कुल कितने नाम गरीबी रेखा सूची में जोड़े गये और कितने आवेदन निरस्त किये गये? पृथक-पृथक नाम, पता सहित बतावें। (ग) वर्ष 2022-23 में प्रश्नांश (क) वर्णित स्थानों में गरीबी रेखा सूची के नीचे कुल कितने नाम जोड़े गए सूची सहित तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत दो वर्षों में जिला टीकमगढ़ में राजस्व अनुभाग अंतर्गत समस्त तहसीलों में गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने बावत् 52 पत्र प्राप्त हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार हैं। (ख) ''जी नही''। विगत दो वर्ष में प्रश्नांश 'क' में वर्णित स्थानों में कुल 4488 आवेदकों के नाम गरीबी रेखा सूची में जोड़े गये एवं 2579 आवेदकों के आवेदन मापदण्ड पूर्ण न होने से निरस्त किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) वर्ष 2022-23 में प्रश्नांश 'क' में वर्णित स्थानों में कुल 7627 आवेदकों के नाम गरीबी रेखा में जोड़े गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
अधिकारियों, कर्मचारियों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
29. ( क्र. 773 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों की एक ही जिले एक ही स्थान एक ही पद पर पदस्थ रहने के क्या नियम हैं? प्रथम व द्वितीय वर्ग के अधिकारी एक जिले में अधिकतम कितने वर्ष तक पदस्थ रह सकते हैं? ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम, पदस्थापना, स्थान व पदस्थी दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध कराएं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ हैं? पदस्थापना व स्थानांतरण नियमों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें? (ख) एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ प्रथम व द्वितीय वर्ग के अधिकारियों को कब तक अन्यत्र पदस्थ किया जायेगा? समय-सीमा बतावे? यदि नहीं, किया जायेगा तो क्या उक्त नियम निरस्त किया जायेगा? (ग) ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम व पदस्थापना स्थल की जानकारी उपलब्ध कराएं जो अपने ही गृह जिले या संभाग में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं? इस हेतु विभाग/शासन के क्या नियम हैं? क्या इन अधिकारियों को गृह जिले अन्यत्र पदस्थ किया जायेगा, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? (घ) जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अन्तर्गत किन-किन अधिकारियों (प्रथम व द्वितीय वर्ग) के स्थानांतरण किये गए, सभी के आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं? प्रत्येक स्थानांतरण के क्या कारण रहे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग अंतर्गत प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ग के अधिकारी, कर्मचारियों की एक ही जिले एक ही स्थान एक ही पद पर पदस्थ रहने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांरण नीति 2021 की कंडिका 17 उक्त संबंध में उल्लेखित है। ऐसे अधिकारियों के नाम पदनाम पदस्थापना स्थान व पदस्थी दिनांक जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) शासन नीति अनुसार समय-समय पर स्थानांतरण किये जाते है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) ऐसे अधिकारियों के नाम पदनाम व पदस्थापना स्थल की जानकारी जो अपने ही गृह जिले या संभाग में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-18 एवं कंडिका-29 में उक्त के संबंध में उल्लेख है। गृह जिले में पदस्थ अधिकारियों को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अंतर्गत किये गये स्थानांतरण आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान
[आयुष]
30. ( क्र. 774 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 423 दिनांक 16-12-2024 के बिंदु (ख) व (ग) में प्रश्नकर्ता द्वारा कर्मचारियों की जानकारी नाम पदनाम सहित चाही गई थी, लेकिन विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई, कृपया जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) क्या भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, सागर आदि संभागों के पात्र तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? यदि हाँ तो जबलपुर संभाग के पात्र तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को इसके लाभ से अब तक वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं? इस हेतु कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं? क्या इसकी जाँच करवाई जाएगी? क्या संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी यदि हाँ तो कब तक? (ग) जबलपुर संभाग अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान हेतु पात्र हैं, उनके नाम पदनाम व समयमान वेतनमान की पात्रता तिथि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? वर्ष 2017 से औषधि संयोजकों को द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है, क्यों और इन्हें कब तक समयमान वेतनमान प्रदान कर दिया जायेगा?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) पात्र तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। जी हाँ। जबलपुर संभागीय समिति द्वारा सेवा भर्ती नियमों के अनुक्रम में ली गई आपत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। जी नहीं। उच्चतर समयमान के प्रकरण होने से वित्त विभाग की सहमति पश्चात् लाभ प्रदान किये जावेंगे, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।
वसूली में बरती जा रही लापरवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 796 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर जिला अशोक नगर में ग्राम पंचायत आकलोन जनपद पंचायत ईसागढ़ के द्वारा दिनांक 08/01/2025 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त अभिलेख की छायाप्रति देवेंl (ख) क्या ग्राम पंचायत के द्वारा डिमांड नोटिस जारी करने के दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक की अवधि में भी बकायादार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ईसागढ़ के समक्ष सम्पत्ति कर का नियम अनुसार 50% सनदाय का भुगतान कर अपील नहीं की गई है l (ग) यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक भी जिला कलेक्टर के द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत कुर्की के आदेश जारी क्यों नहीं किए गए हैं? जबकि इसी प्रकरण में जनपद पंचायत कसरावद जिला खरगोन के अंतर्गत दिसंबर 2024 में अडानी ग्रुप नीमरानि एवं मराल ओवरसीज खल बुजुर्ग को सम्पत्ति कर की वसूली भू-राजस्व के रूप में वसूल किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं जारी किए गए आदेशों की प्रति देवेंl (घ) प्रश्नांश (क) में ग्राम पंचायत के आवेदन पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण रिकॉर्ड देवें एवं रिकॉर्ड देखकर बताओ कि किस अधिकारी के द्वारा और किसके संरक्षण में धारा 81 की वसूली में विलंब किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ईसागढ़ के समक्ष इस विषय से संबंधित अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। (ग) प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है।
फसल की एम.एस.पी. महंगाई दर अनुसार प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
32. ( क्र. 805 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों की फसल की एम.एस.पी. महंगाई दर अनुसार प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती थी? (ख) यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट कीजिए। (ग) यदि हाँ तो वर्तमान में फसलों की एम.एस.पी. महंगाई दर से कम क्यों है? इसका कारण स्पष्ट कीजिए। (घ) किसानों की फसलों की एम.एस.पी. महंगाई दर अनुसार प्रतिवर्ष बढ़ाना कब से शुरू किया जावेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) एम.एस.पी. निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है इसलिए प्रश्न केन्द्र से संबंधित है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) अनुसार है।
राशि वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 873 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जनपद पंचायत रीवा में पदस्थ तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरिशचन्द्र द्विवेदी एवं जनपद पंचायत मझौली जिला शहडोल में पदस्थगी के दौरान कर्मकार मण्डल के तहत कितने श्रमिकों का पंजीयन कर श्रम कार्ड जारी किये गये इस बावत् तैयार नोटशीट एवं संविदाकारों के 90 दिनों के कार्य का सत्यापन के प्रमाण पत्र की प्रति देते हुय बतावें इनमें से कितने श्रम कार्डधारियों को कब-कब किन-किन योजना के लाभ से लाभान्वित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में रीवा जिले के जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थगी के दौरान इनके द्वारा कितने श्रम कार्ड कब-कब जारी किये गये का विवरण नोटशीट देते हुये बतावें कि इन कार्डधारियों को कब-कब किन-किन योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया गया है एवं इसका सत्यापन किनके द्वारा कब-कब किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में रीवा एवं मझौली जनपद में पदस्थगी के दौरान कितने श्रम कार्डधारियों को विवाह सहायता के लाभ से लाभान्वित किया गया इसके पूर्व उनके विवाहित न होने का सत्यापन किन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया उनके पदनाम की जानकारी देते हुये बतावें कि इस बावत् तैयार की गई नोटशीट के साथ भुगतान की गई राशि का विवरण उनके पते हेतु उपयोग किये गये दस्तावेज की प्रति देते हुये बतावें? (घ) क्या आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा के द्वारा श्री राजेश कुमार तिवारी ग्राम पंचायत सथनी जनपद पंचायत सिरमौर के संबल जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर को पत्र क्रमांक 946 दिनांक 28 मार्च 2023 के द्वारा जांच प्रतिवेदन चाहा गया जिसके पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा पत्र क्रमांक 386 दिनांक 20.02.2024 द्वारा रोजगार सहायक द्वारा पदीय दायित्वों के विरूद्ध दोषी पाया गया का प्रतिवेदन कमिश्नर राजस्व रीवा संभाग रीवा को भेजा गया जिस पर कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 1627 दिनांक 09 मई 2024 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को ग्राम रोजगार सहायक सथनी श्री मृत्युंजय पाठक को प्रतिवेदन के आधार पर दोषी माना गया है जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराने का लेख किया गया जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है श्री पाठक को पद से पृथक करने के साथ इन पर आपराधिक प्रकरण कूट रचना पर दर्ज कराये जाने के निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) के श्रम कार्ड अपात्रों को बगैर नोटशीट एवं उपयोगी दस्तावेज के सत्यापन कर जारी करने विवाह सहायता के नाम पर बार-बार एक ही व्यक्ति को राशि देकर शासकीय राशि का गबन करने एवं पात्रों को योजना के लाभ से वंचित रखने की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच के साथ कार्यवाही बावत् क्या निर्देश देंगे बतावें एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार पद से पृथक करने के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने बावत् निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नांश अवधि में 14608 कार्ड जारी हुये। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थी के दौरान इनके द्वारा 22 श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किये गये है। जारी किये गये श्रमिक पंजीयन कार्डधारियों को जनपद पंचायत सिरमौर से कोई लाभ नहीं दिया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) उक्त प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश-क एवं 'ख' में दिया गया है। (घ) प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। (ड.) प्रश्नांश (क) के श्रम कार्ड आपात्रों को बगैर नोटशीट एवं उपयोग दस्तावेज के सत्यापन कर जारी करने विवाह सहायता के नाम पर बार-बार एक ही व्यक्ति को राशि देकर शासकीय राशि का गबन करने एवं पात्रों को योजना के लाभ से वंचित रखने की सूचना जनपद पंचायत रीवा/सिरमौर कार्यालय में प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
879 किसानों को दिये गये ऋण माफी एवं ब्याज माफी
[सहकारिता]
34. ( क्र. 879 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग द्वारा छोटे-छोटे किसानों को कृषक लोन प्रदान किया गया था जिन कृषकों ने एक लाख अथवा दो लाख लोन लिया गया था उन कृषकों का लोन माफ करने की कोई योजना है जिससे कृषकों का लोन माफ करने की योजना हो स्पष्ट करें। (ख) सहकारिता बैंकों द्वारा विगत 05 वर्षों में कृषकों को एक लाख या दो लाख का लोन प्रदान किया गया था उस लोन का ब्याज सरकार द्वारा माफ किया गया है या ब्याज माफ करने की कोई योजना है स्पष्ट करें। (ग) सिवनी या बालाघाट जिलों में सहकारी बैंकों से प्रदत्त कृषकों के एक लाख या दो लाख लोन के ब्याज विगत 05 वर्षों में ब्याज माफ किये गये है या ब्याज माफ करने की योजना है? (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के कृषक खाता संख्या 19200061948 ग्राम डोहरा पटवारी हल्का नं. 5 तहसील लालबर्रा द्वारा दिनांक 05.01.2019 को कितना ऋण प्राप्त किया गया था तथा ब्याज की राशि मूल ऋण से अधिक होने पर ब्याज माफ किया जायेगा?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभाग द्वारा छोटे-छोटे किसानों को कृषक लोन प्रदान नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, जिला सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से ऐसे कृषकों को जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल देयताएं (मूल + ब्याज) 2.00 लाख तक थी एवं कालातीत थे, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के डिफाल्टर कृषकों पर बकाया कालातीत फसल ऋण का ब्याज ''मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023'' के अंतर्गत माफ किया गया। (ग) जी हाँ, ''मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023'' के प्रावधान अनुसार। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित कृषक खाता संख्या 19200061948 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की शाखाओं में संधारित नहीं होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
अनूपपुर में शौच मुक्त गांव की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 903 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन चलाया है जिसके तहत पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जगह-जगह कूड़ादान के साथ-साथ गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है? जिसके तहत मनरेगा मद से राशि खर्च की गई है? यदि हाँ तो जिला अनूपपुर में अब तक कितने घरों में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा चुका है तथा कितने घरों में शौचालयों का निर्माण किया जाना शेष है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला अनूपपुर में ओडीएफ (शौच मुक्त) कितने गांव बने है? जिला अनूपपुर में स्वच्छता मिशन के तहत वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना राशि प्राप्त हुआ? प्रत्येक पंचायतों में उक्त राशि का किन-किन कार्यों में खर्च किया गया है। पंचायतवार वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या स्वच्छता मिशन के तहत जिले के प्रत्येक पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का नामकरण कराया गया है यदि हाँ तो कितने पंचायतों के सामुदायिक शौचालय क्रियाशील है? क्या प्रत्येक पंचायतों में बनाये गये सामुदायिक शौचालयों में पानी की उपलब्धता पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो जिले में कहां-कहां सामुदायिक शौचालय क्रियाशील है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिला अनूपपुर में किन-किन पंचायतों के सम्पूर्ण ग्रामीणजन शौचालयों का उपयोग करते है तथा खुले में शौच मुक्त पंचायत है तथा कौन-कौन से पंचायतों में प्रत्येक घरों में शौचालय क्रियाशील है सूची उपलब्ध कराये तथा क्या जिले के पंचायतों में पंचायत के द्वारा बनाया गया गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीणों के घरों के शौचालय क्रियाशील है? यदि हाँ तो क्रियाशील शौचालयों की सूचीबद्ध जानकारी उपलब्ध कराये। यदि नहीं, तो क्यों? शौचालय क्रियाशील नहीं होने के जिम्मेदार कौन है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार जिले में प्राप्त स्वच्छता मिशन के तहत प्राप्त राशि का सम्पूर्ण रूप से ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) गांव में खर्च किया गया है? उनमें से कितने क्रियाशील है और कितने गांव में अभी भी लोग खुले में शौच के लिये जाते है? पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा यह मिशन चलाया गया है। जी हाँ, कूड़ादान के साथ शौचालय का निर्माण किया गया है। जी हाँ, कूड़ादान निर्माण हेतु मनरेगा मद से राशि खर्च की गई है। अनूपपुर जिले अंतर्गत अभी तक कुल 134000 घरों में अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''अ'' अनुसार है, ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत पात्र समस्त घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है एवं नवीन पात्र परिवारों को आवेदन उपरांत शौचालय निर्माण उपरांत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (ख) अनूपपुर जिले में कुल 567 ग्राम ओ.डी.एफ. (शौच मुक्त) हो चुके है, अनूपपुर जिले में स्वच्छता मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''ब'' अनुसार है। उक्त प्राप्त राशि में प्रशासनिक एवं आई.ई.सी. का कटौत्रा कर पंचायतवार वर्षवार जिन-जिन कार्यों पर खर्च किया गया है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जिले अंतर्गत 277 ग्राम पंचायतों में से 236 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। जियो टैग अनुसार सामुदायिक शौचालय की क्रियाशीलता का थर्ड पार्टी से सत्यापन कराया गया था जिसमें 410 क्रियाशील पाये गये 08 अक्रियाशील को क्रियाशील करा दिया गया है। जी हाँ, सामुदायिक शौचालय में पानी की उपलब्धता पर्याप्त है जिले में क्रियाशील सामुदायिक शौचालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''द'' अनुसार है। (घ) अनूपपुर जिले की 277 ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण ग्रामीण जन शौचालयों का उपयोग करते हैं तथा समस्त 277 ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्त है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना से निर्मित सभी व्यक्तिगत शौचालय क्रियाशील है। ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार विस्तृत सूची website:sbm.gov.in के सार्वजनिक module MR 06 report card पर उपलब्ध है, जिसे हितग्राहीवार देखा जा सकता है। जी हाँ, शौचालय की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की है। क्रियाशील शौचालयों की सूचीबद्ध जानकारी ग्राम पंचायतवार, हितग्राहीवार विस्तृत सूची website:sbm.gov.in के सार्वजनिक module MR 06 report card पर उपलब्ध है, जिसे हितग्राहीवार देखा जा सकता है। (ड.) जी हाँ, जिले में स्वच्छता मिशन के तहत प्राप्त राशि का ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) गांव में खर्च किया गया है। ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) क्रियाशील है। समस्त ओ.डी.एफ. (खुले में शौच मुक्त) ग्राम क्रियाशील है।
मनरेगा की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 904 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्यों बनाया गया है? इसका उद्देश्य क्या हैं तथा इसे कहां-कहां लागू की गई हैं? इस मद से कौन-कौन से कार्य और कहां-कहां कराये जाने का प्रावधान हैं? इसके निर्माण एजेंसी किसे-किसे बनाया जा सकता हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन जिला अनूपपुर में कब से लागू हुई है तथा जिला अनूपपुर में किन-किन पंचायतों में कौन-कौन से कार्य मनरेगा मद से स्वीकृत करायी गई है? कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें। (ग) मनरेगा मद से जिला अनूपपुर में कार्य कराने का रेशियों क्या है तथा वर्तमान में अनूपपुर जिले की रेशियों की क्या स्थिति हैं? क्या शासन स्तर से मनरेगा से स्वीकृत होने वाले कार्यों की संख्या जिला अनूपपुर में कम कर दी गई है? जिससे पंचायतों के अधिकांश कार्य राशि के अभाव में बंद हो गये हैं? यदि हाँ तो क्यों? क्या जिले में पुन: पहले की भांति मनरेगा मद की राशि स्वीकृत की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो इसे बंद करने के पीछे शासन की क्या मंशा है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या यह सही है कि मनरेगा मद से ग्रामीण मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिल जाती थी? गांव के गरीब किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को खेत तालाब, निर्मल नीर, कपिल धारा, कैटल शेड जैसे कार्य मिल जाते थे? जिससे लोगों को मजदूरी के साथ-साथ खेतों में सिंचाई इत्यादि की सुविधा हो जाती थी? इसी तरह गांव में मनरेगा मद से खेत सड़क योजना, ग्रेवल मार्ग तालाबों का गहरीकरण, शासकीय भवनों का बाउण्ड्रीवाल, सोखता गड्ड़ा, स्नान गृह एवं कूपों का मरम्मत कार्य हो जाते थे। क्या पुन: जिला अनूपपुर के मनरेगा का रेशियों बढ़ाकर राशि स्वीकृत की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बनाया गया है। मनरेगा योजना सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। योजनांतर्गत कार्यों में कृषि आधारित कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण अधोसंरचना के भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत अनुमत विकास कार्य सम्मिलित हैं। मनरेगा अंतर्गत अनुमत कार्यों को सामुदायिक भूमि तथा हितग्राही की निजी भूमि पर कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत शासकीय/अशासकीय एजेंसी/संस्थाओं को मनरेगा अंतर्गत कार्य क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला अनूपपुर में 01 अप्रैल 2007 से लागू है। ग्राम पंचायतों में स्वीकृत/लिये गये कार्यों की जानकारी पब्लिक डोमेन पर नरेगा पोर्टल (https://nrega.nic.in) पर उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कार्यों की जानकारी नरेगा पोर्टल की रिपोर्ट R 6.12 तथा कार्यों के संबंध में उपलब्ध MIS रिपोर्ट से प्राप्त की जा सकती है। (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60 : 40 निर्धारित है। वर्तमान में अनूपपुर जिले में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 71 : 29 संधारित है। मनरेगा अकुशल श्रम की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार मांग की पूर्ति हेतु आवश्यक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) मनरेगा अकुशल श्रम की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मनरेगा से अनुमत कार्य जैसे खेत तालाब, निर्मल नीर, कपिलधारा, केटल शेड आदि शासन के निर्देशानुसार कराये जा सकते हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ राशि वसूली
[सहकारिता]
37. ( क्र. 971 ) श्री अभय मिश्रा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में संचालित अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा के द्वारा अंकेक्षण/ऑडिट के कार्य वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक कब-कब कराये गये, रिपोर्ट अनुसार किस तरह की अनियमितताएं परिलक्षित हुई का विवरण वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में संस्था की राशि कब-कब, किन-किन खातों में हस्तानांतरण किया गया (किन-किन खातों में राशि भेजी गई) का विवरण प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार देते हुये बतावें कि व्यक्तिगत खाते (अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य) में कितनी राशि हस्तानांतरित की गई इस अनियमितता पर कार्यवाही बावत् शासन के क्या निर्देश है साथ ही कार्यवाही बावत् क्या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) की समिति के अनियमितता को लेकर समाजसेवियों द्वारा दिनांक 14.02.2024 को संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा, मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग वल्लभ भवन भोपाल, पंजीयन सहकारिता म.प्र. भोपाल, आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा को दिनांक 22.11.2024 को शिकायत की गई थी शिकायत पर की गई जांच की प्रति देते हुये बतावें कि कौन-कौन दोषी है उनका पदनाम सहित विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) की समिति द्वारा प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में उल्लेखित तथ्यों के अलावा बिक्रीशुदा प्लाटों को रजिस्टर्ड विक्रय अभिलेखों को शून्य कराये बिना दूसरे भूमि स्वामी को उसी प्लाट की बिक्री किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई, ऐसा कृत समिति के द्वारा बार-बार एक ही प्लाट को कई भूमि स्वामी को बिक्री किये जाने एवं संस्था के निधि का व्यक्तिगत उपयोग किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने के साथ राशि वसूली बावत् निर्देश देंगे, तो बतावें अगर नहीं तो क्यों? अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था अरूण नगर रीवा में वरिष्ठ सदस्यों को प्लाट आवंटित न कर नये सदस्यों को जोड़कर प्लाट आवंटित किये गये, तो क्यों इस बावत् शासन के क्या निर्देश है प्रति देते हुये बतावें। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार उल्लेखित तथ्यों पर कार्यवाही के साथ राशि वसूली व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने बावत् निर्देश देंगे तो बतावें अगर नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. रीवा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक चार्टर्ड अकाउन्टेंट से अंकेक्षण कराने के विकल्प का उपयोग करते हुए अंकेक्षण कराया गया, परन्तु आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक के द्वारा अधिकृत चार्टर्ड अकाउन्टेंट की सूची में से अंकेक्षण नहीं कराने के कारण सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें (अंकेक्षण) रीवा द्वारा दिनांक 01.03.2024 को अंकेक्षण टीप संस्था को वापस की गई है। संस्था द्वारा सुधार उपरांत अंकेक्षण टीप प्रस्तुत नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार संस्था की अंकेक्षण टीप प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु पूर्व में संस्था के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच अनुसार संस्था के तत्कालीन संचालक श्री संतोष तिवारी के खाते में अनाधिकृत रूप से राशि रू. 1 करोड़ 35 लाख अंतरित की गई थी। इस संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये गये हैं। (ग) संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा को प्राप्त शिकायत की जांच तीन सदस्यीय कमेटी से करायी गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश में उल्लेखित शिकायत की जांच हेतु आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। शेष जांच निष्कर्षाधीन है। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा द्वारा करायी गई जांच में संस्था के कुछ भूखण्डों की रजिस्ट्री शून्य कराये बिना पुनः रजिस्ट्री कराये जाने के तथ्य प्रकाश में आये है, इस संबंध में सहकारी अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये गये है। उत्तरांश ''ग'' में उल्लेखित की जा रही जांच के आधार पर संस्था की सम्पूर्ण स्थिति ज्ञात हो सकेगी जिसके आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ड.) उत्तरांश ''ख'' एवं ''घ'' के अनुसार।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
38. ( क्र.
1029 ) श्रीमती
चंदा
सुरेन्द्र
सिंह गौर : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
वर्ष 2021-22 के
त्रिस्तरीय
पंचायत
सामान्य
निर्वाचन के
दौरान विकासखण्ड
बल्देवगढ़ की
समस्त ग्राम
पंचायतों के
मतदान
केन्द्रों पर
मतदाताओं को
छाया हेतु
टेन्ट, पेय
व्यवस्था आदि
सम्पूर्ण
व्यवस्थाओं
पर व्यय जनपद
पंचायत
द्वारा किया
गया है।
तत्कालीन
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी बल्देवगढ़
द्वारा उक्त
व्यवस्थाओं
पर शासन की कितनी
राशि का
भुगतान किया
गया। भुगतान
किन-किन
कार्यों के
लिए कब, किस-किस
दिनांक को
कितना-कितना
किया गया तथा
किस सक्षम
अधिकारी की
आईडी से राशि
व्यय की गई और
शासन एवं राज्य
निर्वाचन
आयोग से
कितनी-कितनी
राशि प्राप्त
हुई तथा कितनी
राशि व्यय
करने का
अधिकार राज्य
निर्वाचन
आयोग के
द्वारा किया
गया? इस
संबंध में
जनपद पंचायत
को राज्य
निर्वाचन
आयोग यथा जिला
स्थानीय
निर्वाचन
शाखा कलेक्ट्रेट
से प्राप्त
दिशा-निर्देश
की प्रतियां
उपलब्ध
करायें। (ख) क्या
टीकमगढ़ जिले
के बल्देवगढ़
विकासखण्ड
में अधिक राशि
का व्यय किया
गया?
क्या ब्लाक
बल्देवगढ़ के
मतदान केन्द्रों
पर तत्कालीन
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी
द्वारा कोई
विशेष व्यवस्था
की गई थी तथा
शासन की राशि
ब्लाक
बल्देवगढ़
में पलेरा, जतारा, टीकमगढ़
से अधिक की गई
है तो राज्य
स्तर के किसी
अधिकारी से
इसकी जांच
करायेंगे यदि
हाँ तो कब तक
यदि नहीं, तो
क्यों? दोषी पाये
जाने वाले
अधिकारी के
विरूद्ध कार्यवाही
करते हुये
राशि वसूली की
कार्यवायी करेंगे? यदि
हाँ तो कब तक?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) त्रिस्तरीय
सामान्य
निर्वाचन के
दौरान
विकासखण्ड
बल्देवगढ़
की ग्राम
पंचायतों के
मतदान केन्द्रों
पर मतदाताओं
को छाया हेतु
टेंट,
पेयजल
व्यवस्था
आदि पर व्यय
जनपद पंचायत
द्वारा नहीं
किया गया। शेष
प्रश्न
उद्भूत नहीं
होता। (ख) उत्तरांश (क) के
परिप्रेक्ष्य
में अधिक राशि
के व्यय का
प्रश्न
उद्भूत नहीं
होता है।
संबल योजना की राशि का भुगतान
[श्रम]
39. ( क्र. 1063 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अंतर्गत जिला मऊगंज के विकासखण्ड मऊगंज की ग्राम पंचायत मउबगदरा में कुल कितने परिवारों को पंजीकृत कर योजना का लाभ वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक दिया गया? यदि हाँ तो नामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या ग्राम तुर्की निवासीर बेवा श्रीमती रामकली आदिवासी पत्नी स्व.श्री राजभान कोल को अनुग्रह सहायता राशि का प्रकरण जनपद पंचायत मऊगंज के समिति के द्वारा दिनांक 31.12.2024 को प्रकरण स्वीकृत किया गया है यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में क्या हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान कर दिया है? जानकारी देवें नहीं किया गया है तो कब तक कर दिया जायेगा समय-सीमा बताये।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत परिवार पंजीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला मऊगंज के विकासखण्ड मऊगंज की ग्राम पंचायत मउबगदरा के ग्राम तुर्की निवासी बेवा श्रीमती रामकली आदिवासी पत्नी स्व. श्री राजभान कोल का अनुग्रह सहायता राशि का प्रकरण पोर्टल में स्वीकृत किया जा चुका है जिसका स्वीकृत आदेश क्रमांक 168462 दिनांक 27.02.2025 एवं ईपीओ क्र. 103839 दिनांक 27.02.2025 राशि रू. 2.00 लाख है। (ग) योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों में स्वीकृति एवं डिजिटली हस्ताक्षरित किये जाने की कार्यवाही उपरांत सहायता राशि का भुगतान सिंगल क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।
अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 1101 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन, खंडवा में प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी वैध एवं अवैध कालोनियों का निर्माण किया जा चुका है और किस-किस ग्राम पंचायत में किया गया है? सम्पूर्ण जानकारी देवें? (ख) जिला खरगोन एवं खंडवा में अनुविभागीय अधिकारी समस्त के द्वारा कुल कितनी कालोनियों को विकास की अनुमति प्रदान की गई है? अनुमति/अनुज्ञा पत्र की छायाप्रतियां दें। (ग) खरगोन एवं खंडवा जिलों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कुल कितनी कालोनियॉ ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई है? हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (घ) खरगोन एवं खंडवा जिले के किस-किस अनुविभागीय अधिकारी के क्षेत्र में कितनी-कितनी अवैध कालोनियों के निर्माण किए जा चुके हैं? उन ग्राम पंचायतों के नाम, कालोनाइजरों के नाम एवं उनके विरूद्ध आज दिनांक तक की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खण्डवा जिले में 32 वैध एवं 07 अवैध कॉलोनियां पायी गई है, ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'अ' अनुसार है। खरगोन जिले की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जिला खण्डवा में 32 कॉलोनियों के विकास की अनुमति कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। खण्डवा जिले की शेष जानकारी एवं खरगोन जिले की प्रश्नांश संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जिला खण्डवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। जिला खरगोन की जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जिला खण्डवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। जिला खरगोन की जानकारी संकलित की जा रही है।
महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय
[उच्च शिक्षा]
41. ( क्र. 1130 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय तिलक महाविद्यालय एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में जन भागीदारी समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों में क्या-क्या निर्णय लिए गए एवं उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? (ख) क्या निर्णय के क्रियान्वयन में शासकीय नियमों का पालन किया गया है क्रय की गई सामग्री एवं निर्माण कार्य के संबंध में पूर्ण विवरण प्रदान करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
जन भागीदारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय
[उच्च शिक्षा]
42. ( क्र. 1131 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय तिलक महाविद्यालय एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में जन भागीदारी समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों में क्या-क्या निर्णय लिए गए एवं उनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? (ख) क्या निर्णय के क्रियान्वयन में शासकीय नियमों का पालन किया गया है क्रय की गई सामग्री एवं निर्माण कार्य के संबंध में पूर्ण विवरण प्रदान करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
43. ( क्र. 1151 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मझौली एवं कुसमी में संचालित हैं? यदि हाँ तो कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं? कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है? संस्थानवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में मझौली एवं कुसमी में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हुए है एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मझौली में डीजल मैकेनिक, फिटर एवं ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड की स्वीकृति दी जायेगी? यदि हाँ तो कब तक, समय-सीमा बतायें। बालक एवं कन्या छात्रावास संचालित नहीं हैं? कब तक संचालित कर दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुसमी में इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, ड्रोन टेक्नीशियन ट्रेड की स्वीकृति दी जायेगी? यदि हाँ तो कब तक, समय-सीमा बतायें। कन्या एवं बालक छात्रावास भवन की स्वीकृति कब तक दी जावेगी?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मझौली में नवीन व्यवसाय प्रारंभ करने के संबंध में नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। संस्था में 60 सीटर बालक एवं 60 सीटर बालिका छात्रावास उपलब्ध है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुसमी में 6 व्यवसाय के 12 यूनिट का भवन उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान में 5 व्यवसाय के 12 यूनिट संचालित है। नवीन व्यवसाय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित नहीं है। कन्या एवं बालक छात्रावास के भवन स्वीकृत की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जर्जर और क्षतिग्रस्त मार्गों की दुरूस्ती
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 1161 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत मेन रोड से लोहारिया, तरारोड़ा, गुर्रा से कांदई, गुर्रा से सिलारी, चिल्लई, नांदनेर, खापा से गजपुर, घोघरी से बटकुई, नसीराबाद से बछवाड़ा तिगड्डा से कोडरवाड़ा, सर्राकेसली, मारागांव सांगाखेड़ाखुर्द तक ऐसे 6 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाये गये है जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है और मार्ग भी पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उपरोक्त मार्गों की शिकायत के संबंध में स्थानीय विधायक द्वारा कितने पत्र लिखे गये हैं उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? मार्गों के निर्माण के संबंध में क्या शर्तें थी उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये? (ग) क्या उक्त मार्गों का निर्माण गुणवत्ताहीन हुआ हैं विगत 5 वर्षों से काम चल रहा हैं परन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है और विभाग द्वारा कार्य पूर्ण बताकर पैसे निकाल लिये गये हैं एवं पुल-पुलिया भी निर्धारित शर्तों के आधार पर नहीं बनी हैं? पुल-पुलिया के वाक्स कलवर्ट शर्तों से कम बनाये गये है और इनकी भी राशि पूरी निकाल ली गई है। साईट शोल्डर भी निर्धारित मापदंड के तहत नहीं बनाये गये हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? इसमें कौन अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार हैं इन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी एवं उपरोक्त मार्गों को कब तक दुरूस्त कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत प्रश्नांकित मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित किए गए हैं, किसी भी मार्ग की हालत जर्जर नहीं है, कोई भी मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त नहीं है। रेलवे विभाग द्वारा तृतीय रेल पथ के निर्माण हेतु भारी वाहनों का आवागमन होने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संबंध में स्थानीय विधायक महोदय द्वारा कार्यालय महाप्रबंधक, पी.आई.यू. नर्मदापुरम को 01 पत्र लिखा गया है जिस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। मार्ग निर्माण के संबंध में अनुबंध की शर्ते एम.पी.आर.आर.डी.ए. की वेबसाईड https:// www.mprrda.org/Business/Document/Final-SBD-NRIDA-June-2020-with-Amendment3.pdf पर उपलब्ध है। (ग) जी नहीं, प्रश्नांकित मार्गों का निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण हुआ हैं। प्रश्नांकित मार्ग संधारण अवधि अंतर्गत हैं। मार्ग का संधारण अनुबंधानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप किया जा रहा है। डी.पी.आर. में दिए गए प्रावधान एवं स्थल की आवश्यकता अनुसार पुलियों का निर्माण निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप कराया जाकर संविदाकार को भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 1185 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों 2021-22, 2022-2023, 2023-24, 2024,-25 में भिण्ड जिले में पंचायतों को किस-किस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि दी गई, विधानसभावार, योजनावार वित्तीय वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराने (योजना का नाम, पंचायत का नाम, स्वीकृति राशि, व्यय राशि, कार्य का विवरण) । इसी प्रकार विगत वर्षों में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों द्वारा सीधे जो भी कार्य कराये गये है उनकी जानकारी विधानसभावार उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : भिण्ड जिला अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में ग्राम पंचायतों को प्रदत्त राशि की विधानसभावार, योजनावार, वित्तीय वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। जिला एवं जनपद पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
वित्तीय वर्षवार किये गये कार्य की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 1186 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा भिण्ड जिले में विगत वर्षों में (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) जो भी कार्य किये गये, उसकी जानकारी निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायें– क्र., विधानसभा का नाम, कार्य का नाम, कार्य की स्वीकृत राशि एवं दिनांक, व्यय की गई राशि, कार्य का स्तर, यदि कार्य अपूर्ण है तो अपूर्ण रहने का कारण, कार्य करने वाले ठेकेदार/एजेन्ट का नाम, विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विकासखण्ड में गांवों को सम्मिलित किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 1188 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एक ही विधानसभा में दो विकासखंडों के ग्रामों को उनकी सुविधा अनुरूप एक ही विकासखंड के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? (ख) विधानसभा चाचौड़ा अंतर्गत राघौगढ़ विधानसभा के कुछ गांव सम्मिलित है जिनके नाम ग्राम जांगरू, सियाखेडी, कजलिया, करेला, कोलारस, गारखेडा, दिरोली, बुढना, उकावद खेरखेडा, दुर्गपुरा, खेराड, एमिनाखेडी, बडौदाकलां, भगवतीपुर, नसीरपुर, करौंदी, शाहपुर, नागनखेडी, धीनाखेडी, मोहम्मदपुर, कीताखेडी, महु, बिशनखेडा, कांदीखेडा आदि है जिनको विकासखंड चाचौड़ा में जोड़ने के लिए क्या कोई प्रयास किया गया है? यदि हाँ तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) ऊपर वर्णित ग्रामों को कब तक विकासखंड चाचौड़ा में सम्मिलित किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक E.F.no. 1/11/0001/2024/7-4 भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2024 के अनुसार ''मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग'' गठित किया गया है। आयोग की अनुशंसा उपरांत शासन इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
म.प्र.सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल में हुई नियुक्तियां
[सहकारिता]
48. ( क्र. 1315 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल में सहायक प्रबंधक, प्रबंधक एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदों पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में माननीय लोकायुक्त आर्थिक अपराध संगठन एवं सहकारिता विभाग में हुई शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार जानकारी प्रदान की जावे। (ख) उक्त बैंक में प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्ति के लिये रिजर्व बैंक/नाबार्ड के क्या मानदण्ड निर्धारित है और क्या वर्तमान प्रबंधक संचालक उक्त निर्धारित मानदण्ड की पात्रता रखते है? यदि नहीं, तो उनको कब तक हटाया जाकर योग्य प्रबंधक संचालक की नियुक्ति की जावेगी? (ग) उक्त बैंक में पूर्व में की गई भर्ती की कार्यवाही में लिखित परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थीवार प्राप्तांक सहित परिणाम घोषित किया गया था और वर्तमान भर्ती की कार्यवाही में क्या-क्या अनियमितता हुई है? कृपया अवगत करावें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) माननीय लोकायुक्त, आर्थिक अपराध संगठन में शिकायतों की जानकारी विभाग में नहीं है। माननीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार द्वारा एक शिकायत सहकारिता विभाग को दिनांक 27.01.2025 को की गई जो कि अपेक्स बैंक में 118 पदों पर की गई भर्ती की जॉंच के संबंध में है। शिकायत की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अपेक्स बैंक में उक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चयनकर्ता एजेंसी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) मुंबई के द्वारा गोपनीयता के कारण मूल्यांकन अंतरिम रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है, चयन प्रक्रिया अभी जारी है, प्रक्रिया पूर्ण होने पर परिणाम उपलब्ध होगा, तत्समय शिकायत में वर्णित बिन्दुओं का परीक्षण करने के उपरांत ही परिणाम घोषित किया जावेगा। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 एवं 3 अनुसार है। बैंक में वर्तमान में प्रबंध संचालक का पद रिक्त होने से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को अतिरिक्त रूप से प्रबंध संचालक का प्रभार विभाग के आदेश अनुसार सौंपा गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) बैंक द्वारा प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित पदों में से प्रबंधक एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदों पर गत वर्ष भर्ती नहीं की गयी है, गत वर्ष सहायक प्रबंधक के पदों पर की गयी भर्ती की कार्यवाही में लिखित परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थीवार प्राप्तांक, साक्षात्कार के पूर्व घोषित नहीं किया गया था तथा शेष उत्तरांश (क) अनुसार।
संविदा नियुक्ति तथा ट्रेनिंग सेंटर पर प्राचार्य की नियुक्ति
[सहकारिता]
49. ( क्र. 1316 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहायक महाप्रबंधक पद पर संविदा नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया था। यदि हाँ तो विज्ञापन की प्रति सहित जानकारी दी जावे और उक्त विज्ञापन म.प्र.के समाचार पत्रों में क्यों नहीं दिया गया व उक्त विज्ञापन के तहत किन-किन व्यक्तियों के द्वारा आवेदन किया गया था और किन-किन व्यक्तियों का चयन किया गया है और उसमें क्या अनियमितता हुई है की जानकारी दी जावे। (ख) उक्त बैंक द्वारा भोपाल में संचालित ट्रेनिंग सेंटर को नाबार्ड से सॉफ्टकॉप योजना अंतर्गत अनुदान/पुनर्भुगतान किया जाता है और उक्त ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य के लिए क्या-क्या योग्यता तय है, और क्या वर्तमान में प्राचार्य पद पर पदस्थ व्यक्ति योग्यता धारित करते है? यदि नहीं, तो उनको कब तक हटाया जावेगा और योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जावेगी और अपात्र व्यक्ति के अवैध नियुक्ति के लिए कौन-कौन दोषी है इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) नाबार्ड से सॉफ्टकॉप योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सी.टी.एफ.सी. वर्ड लखनऊ की परिक्षा पास करना अनिवार्य है। इस अनिवार्यता के बावजूद भी वर्तमान प्राचार्य की नियुक्ति की गई क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 11 सितंबर 2024 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, जिसका प्रकाशन टाईम्स ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र होने से भोपाल सहित अन्य संस्करणों में कराया गया है। उक्त विज्ञापन के तहत संविदा उप महाप्रबंधक पद हेतु सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता श्री अरूण माथुर एवं संविदा सहायक महाप्रबंधक पद हेतु सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता श्री पी.एस. तिवारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिनका विधिवत चयन किया गया है। चयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है। (ख) जी हाँ, नाबार्ड द्वारा तय की गई शैक्षणिक योग्यता स्नातक है तथा स्नातकोत्तर के लिये अधिमान्यता प्राप्त है, साथ ही शिक्षण के प्रति रूझान के अलावा सहकारी/ग्रामीण बैंकिंग में अनुभव के साथ-साथ सीए, सी.ए.आई.आई.बी आदि जैसी पेशेवर योग्यता को भी प्राथमिक दी जा सकती है। वर्तमान में पूर्णकालिक प्राचार्य का पद रिक्त है। संविदा आधार पर नियुक्त सहायक महाप्रबंधक श्री पी.एस. तिवारी को प्राचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया व गुणवत्ता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 1350 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2023 से प्रश्नांश दिनांक तक जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट व सिवनी में पंचायतों व निर्माण विभागों में जिला खनिज,मुख्यमंत्री ग्राम सड़क व अद्योसंरचना एवं मुद्रांक शुल्क मद से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए है? यदि हाँ तो कार्यों की लागत व स्थान सहित जानकारी देवें। क्या उक्त कार्यों की विधानसभावार स्वीकृति के कोई नियम है? यदि हाँ तो वे क्या है व क्या उपरोक्त कार्य उक्त नियमानुसार स्वीकृत किये गए है? यदि नहीं, तो क्यों व ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कि जावेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मद से व जिलों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कार्य में व्यय राशि व इसके विरूद्ध किये गए कार्य, कार्य में निर्माण सामग्री की प्रदाय एजेंसी को नियम विरूद्ध तरीके से अधिक राशि देने व किये गए कार्य की तुलना में अधिक कार्य का माप दर्शाकर भुगतान करने व अन्य बिंदुओं सम्बन्धी शिकायत व पत्र विभाग/शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो उनकी जांच अन्य विभाग के तकनीकी अधिकारियों से कराई गई? यदि नहीं, तो कब तक कराई जावेगी? (ग) क्या कार्यालय जिला पंचायत सिवनी में पदस्थ मनरेगा संविदा लेखा अधिकारी को मध्यान्ह भोजन मद से स्टेशनरी खरीदी की जांच में दोषी पाया गया था? यदि हाँ तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्यों की विधानसभावार स्वीकृति के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एफ.आई.आर. के बाद भी प्रभार दिया जाना
[सहकारिता]
51. ( क्र. 1365 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रभारी समिति प्रबंधक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रामटौरिया जिला छतरपुर के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर (EOW) में आई.पी.सी. की धारा 109 एवं 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) 13 (2) में एफ.आई.आर. क्रमांक 102/2022 दर्ज है। हाँ या नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो जिला सहकारी बैंक प्रबंधन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के संरक्षण के कारण समिति में केडर समिति प्रबंधक पदस्थ न कर भ्रष्टाचार के आरोपी को ही प्रभार में रखा जाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है यदि हाँ तो ऐसे अधिकारियों के नाम पदनाम तथा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाए। (ग) भ्रष्टाचार के आरोपी प्रभारी समिति प्रबंधक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर समिति में केडर समिति प्रबंधक पदस्थ किया जायेगा यदि हाँ तो कब तक?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, प्रकरण संस्थागत कर्मचारी से संबंधित होने के कारण संस्था प्रशासक द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2023 से दोषी कर्मचारी श्री यादवेन्द्र सिंह को प्रभार से पृथक किया गया किन्तु आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 4375/2023 में दिनांक 24.02.2023 को पारित आदेश में स्थगन प्राप्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही संभव होगी। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर के आदेश क्रमांक/स्थापना/2023/1750 दिनांक 30.12.2023 से श्री सुशील कन्नौजे कैडर समिति प्रबंधक को सेवा सहकारी समिति मर्यादित रामटौरिया में पदस्थ किया गया था, जिनके द्वारा दिनांक 04.03.2024 को बैंक सेवा से त्याग पत्र दे दिया गया, शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार।
गबन सिद्ध होने के बाद भी कार्यवाही न होना
[सहकारिता]
52. ( क्र. 1366 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग सागर ने शिकायत क्रमांक 00199/ई/2023 की जांच में बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी कृषि साख सहकारी समिति सेंधपा के प्रभारी समिति प्रबंधक द्वारा राशि-7486460.26 रुपये का अनियमित भुगतान/गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया है। हाँ या नहीं, शिकायत की प्रति जांच प्रतिवेदन सहपत्रों सहित उपलब्ध कराएं। (ख) संयुक्त आयुक्त सागर ने महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक छतरपुर को पत्र क्रमांक 1203 दिनांक-11.07.2024 गबन प्रकरण में कार्यवाही हेतु लिखा गया एवं महाप्रबंधक सहकारी बैंक छतरपुर ने पत्र क्रमांक/स्था0/2024/868 दिनांक 02.09.2024 से प्रभारी शाखा प्रबंधक को पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये थे, हाँ या नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के निर्देशानुसार गबन आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. कराई गई? यदि नहीं, तो संबंधित शाखा प्रबंधक के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही कर गबन दोषियों के विरूद्ध कब तक प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रभारी शाखा प्रबंधक बड़ामलहरा द्वारा पुलिस थाना बड़ामलहरा में एफ.आई.आर. हेतु आवेदन क्रमांक 2024/33 दिनांक 9-9-2024 प्रस्तुत किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टेंडर में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 1368 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के किसी ठेकेदार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23/06/2023 को पैकेज क्रमांक MP 06-0693 में महाप्रबंधक के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया था? यदि हाँ, तो उसका नाम बताएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित उत्तर के तारतम्य में 30/08/24 को पैकेज क्रमांक MP06 MTM103 कार्यालय प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा ही निविदा ब्लैक लिस्ट होने के कारण नहीं खोली गई? (ग) क्या ब्लैक लिस्ट ठेकेदार 12/03/24 को पी.डब्ल्यू.डी. की निविदा प्रक्रिया में ठेकेदार के नाम 40 करोड़ के टेंडर खोले गये 10% अधिक अंतर होता है उन टेंडरों को स्वीकृत न कर उसकी पुन: निविदा बुलाई जाती है? (घ) क्या इस प्रकार मनमानी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पैकेज क्रमांक MP06-0693 के संविदाकार मेसर्स रविन्द्र कुमार जैन को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है अपितु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पत्र क्र. 1535 दिनांक 23.06.2023 द्वारा दो वर्ष के लिए Debarred किया गया था। (ख) जी हाँ। पैकेज क्र. MP06MTN103 में मेसर्स रविन्द्र कुमार जैन Debarred सूची में होने के कारण निविदा नहीं खोली गई थी। (ग) प्रश्नांश ''ग'' लोक निर्माण विभाग से संबंधित होने के कारण लोक निर्माण विभाग से जानकारी मांगी गई। कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1468 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में दर्शित ठेकेदार द्वारा दिनांक 12.03.2024 की निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया, यह सही है। निविदा प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत करने का प्रावधान है। तद्नुसार उक्त वर्णित ठेकेदार को विभिन्न कार्यों की निविदाएं प्राप्त हुई। निविदा प्रक्रिया के नियमानुसार शासन द्वारा निविदाओं को स्वीकृत किया गया। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राचार्यों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
54. ( क्र. 1388 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में नियमित प्राचार्य कितने है? कितने पद पदोन्नति से भरे गये है? वर्ष 2010 के बाद प्राचार्यों की कब-कब पदोन्नति की गई है? (ख) वर्तमान में प्राचार्य के कितने पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं और उल्लेखित वर्गों के कितने प्राचार्य किस-किस महाविद्यालयों में पदस्थ हैं? (ग) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नियमित प्राचार्यों से कितने पदों पर नियुक्ति मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई? (घ) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्राचार्यों की नियुक्ति का क्या रोस्टर नियमावली है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पदस्थ नियमित अनुसूचित जाति के प्राचार्यों को स्थानीय व्यवस्था के तहत अन्य स्थानीय महाविद्यालयों में दुर्भावनावश स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका क्या कारण है? जबकि वे प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पदस्थ रहने के लिये पूरी पात्रता रखते हैं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ नियमित प्राचार्य 14 है। उक्त सभी पद पदोन्नति से भरे गये है। वर्ष 2010 के बाद प्राचार्यों की पदोन्नति नहीं की गई है। (ख) वर्तमान में अनुसूचित जाति के 91 तथा अनुसूचित जनजाति के 114 पद हैं। अनुसूचित जाति के 14 प्राचार्य कार्यरत हैं जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नियमित प्राचार्यों में से मेरिट लिस्ट के आधार पर पदांकन की संख्या शून्य है। (घ) रोस्टर नियमावली महाविद्यालयवार नहीं बल्कि कुल स्वीकृत पदों के आधार पर बनाई जाती है। जिन नियमित प्राचार्य का चयन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए नहीं हुआ, यदि उन्हें स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से अन्य महाविद्यालय में पदस्थ किया गया है तो वह सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया है, इसमें किसी दुर्भावना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विश्व बैंक परियोजना द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य
[उच्च शिक्षा]
55. ( क्र. 1451 ) श्री मुकेश टंडन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विश्व बैंक परियोजना उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल द्वारा रूसा 02 एवं कम्पोनेन्ट 06 की राशि से प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य कराया जाता हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो यदि हाँ तो क्या विदिशा के राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुस्तकालय भवन के उपर हॉल निर्माण का प्राक्कलन अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित स्वीकृति हेतु लंबित है? (ग) यदि हाँ तो इस निर्माण कार्य की स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं की गई और यह स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, मद में उपलब्ध राशि रू.20 लाख से अधिक राशि रु.35 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संबल योजना अन्तर्गत सहायता राशि
[श्रम]
56. ( क्र. 1510 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा में संबल योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत सेंधवा में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं कितने आवेदन का निराकरण किया गया। कितने आवेदन लंबित है और कितने आवेदन निरस्त किए गए हैं आवेदन निरस्त करने का कारण सहित ग्रामवार नामवार सत्यप्रतिलिपि सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) संबल योजना अंतर्गत पूर्व में किसी की मृत्यु हो जाने पर शासन द्वारा अंत्येष्टि हेतु 5000/- राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान था किन्तु वर्तमान में उक्त राशि नहीं दी जा रही है जिससे गरीब परिवारों को बहुत समस्या है क्या विभाग द्वारा उक्त योजना फिर से प्रारंभ की जावेगी यदि हाँ तो कब तक? (ग) संबल योजना अन्तर्गत कई प्रकरण स्वीकृत हो जाने के बाद भी 1 वर्ष तक हितग्राही को सहायता राशि नहीं मिलती है क्या कारण है हितग्राहियों को सहायता के लिए इतना विलंब होता है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान वर्तमान में भी निरंतरित है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है। योजनांतर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृत एवं डिजीटली हस्ताक्षरित किये जाते है। इसके उपरांत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में स्वीकृत व डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 1516 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के नियम अनुसार प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य के उपयोग में की जा रही सामग्री दुकान से खरीदने पर दुकान के बिल बाउचर में टिन नम्बर होना अनिवार्य है एवं विकास कार्य में तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं मूलांक एवं पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है? (ख) यदि हाँ तो क्या शासन के नियम अनुसार वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक जिला छतरपुर जनपद पंचायत छतरपुर ग्राम पंचायत ब्रजपुरा ने विकास कार्य में टिन नम्बर के बिल बाउचर की दुकान से सामग्री खरीद की गई थी एवं विकास कार्य में तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई एवं मूलांक किया गया एवं पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया था? यदि हाँ तो बिल बाउचर एवं कैशबुक एवं तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं मूलांक एवं पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रश्न के माध्यम से सचिव से जिला पंचायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी तक के समक्ष अधिकारी द्वारा उक्त पंचायत की जांच कर सरपंच के विरोध कार्रवाई कर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश पारित करेगा? (घ) क्या उक्त पंचायत में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक हितग्राहियों को दिया गया है? यदि हाँ तो कौन-कौन सी योजनाओं का किन-किन हितग्राहियों को लाभ दिया गया है? (ड.) उक्त पंचायत में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक शासन के नियम अनुसार मनरेगा की योजना में कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी कब-कब, कौन-कौन से खाते में डाली गई? क्या उक्त समस्त मजदूर जीवित हैं? यदि हाँ आधार कार्ड एवं कथन या प्रमाणिकता प्रस्तुत करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री दुकान से खरीदने पर टिन नंबर अनिवार्य नहीं है। विकास कार्यों में तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मूल्यांकन एवं कार्य पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। (ख) जनपद पंचायत छतरपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत बृजपुरा में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये विकास कार्यों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री को छोड़कर शेष सामग्री पंजीकृत विक्रेताओं से क्रय की गई है तथा कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मूल्यांकन एवं कार्यपूर्णता/उपयोगिता जारी किये गये है बिल, व्हाउचर, कैशबुक तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, कार्यपूर्णता/उपयोगिता मूल्यांकन इत्यादि दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार। (ग) उक्त ग्राम पंचायत की कोई शिकायत न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) हाँ। ग्राम पंचायत बृजपुरा में 2022 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ दिया गया है जिनकी जानकारी संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार। (ड.) मनरेगा अंतर्गत मजदूरों को उपलब्ध कराये गए रोजगार एवं भुगतान की जानकारी नरेगा पोर्टल https://nrega.nic.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। मजदूरों के जीवित होने, आधार कार्ड नंबर, कथन इत्यादि की प्रमाणिकता संबंधी जानकारी संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''स'' अनुसार।
कौशल विकास व रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
58. ( क्र. 1560 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कौशल विकास व रोजगार संबंधी योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन का वर्ष 2021 से अब तक का जिलेवार व तहसीलवार ब्यौरा क्या हैं? (ख) उक्त योजनांतर्गत रोजगार अवसर की उक्त अवधि की स्थिति का ब्यौरा दें। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास दिशा में शासन की क्या योजना हैं?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना दिनांक 22 अगस्त, 2023 से प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत उज्जैन संभाग के जिलों में पंजीकृत प्रतिष्ठान एवं संलग्न छात्र-प्रशिक्षणार्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, पोर्टल पर तहसीलवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। प्रश्नावधि में उज्जैन संभाग की शासकीय आई.टी.आई. में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत एक वर्षीय एवं द्वि वर्षीय व्यवसाय में प्रवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, पोर्टल पर तहसीलवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। संकल्प योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदान किये गये प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। रोजगार संचालनालय अन्तर्गत जॉब फेयर एवं कॅरियर काउन्सिलिंग योजना संचालित है। जॉब फेयर योजना के माध्यम से आकांक्षी युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। जॉब फेयर का आयोजन जिला स्तर पर किया जाता है। जॉब फेयर की तहसीलवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है, अपितु प्रश्नावधि में आयोजित किये गये जॉब फेयर की जिलावार जानकारी निम्नानुसार है:-
स.क्र. |
जिला |
जॉब फेयर की संख्या |
ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या |
1 |
उज्जैन |
61 |
7015 |
2 |
आगर-मालवा |
87 |
5044 |
3 |
देवास |
59 |
12173 |
4 |
मंदसौर |
100 |
6612 |
5 |
नीमच |
88 |
4306 |
6 |
रतलाम |
38 |
6082 |
7 |
शाजापुर |
57 |
4720 |
(ख) प्रश्नावधि में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है, अतः रोजगार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जॉब फेयर योजना अंतर्गत ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) विभागीय योजनाएं शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से लागू है।
जिला पंचायत बालाघाट में भ्रष्टाचार एवं पत्र पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 1562 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत बालाघाट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य, शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला में करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार की जांच कब-कब किस-किस अधिकारियों द्वारा की गई एवं समिति में कौन-कौन अधिकारी थे? आदेश की प्रति, नामवार, पदवार सूची देवें एवं तिथिवार जांच एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति देवें। जांच में दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार श्री आशिम अब्राहम जिला सम. स्वच्छ भारत मि. जिला पंचायत बालाघाट ही दोषी होने से उन्हें सेवा से पृथक किया गया हैं? यदि हाँ तो उक्त योजना में पदस्थ लेखापाल (संविदा पद) श्रीमती रश्मि झा द्वारा नस्ती तैयार करने एवं लेखाधिकारी (संविदा पद) श्री अभिषेक झा जिला पंचायत बालाघाट द्वारा राशि भुगतान करने में भूमिका नहीं थी? यदि थी तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? उक्त दोषी कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही होगी? (ग) पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 4481/प.स/स्था-4/एफ-6/ जि.ज/2022 भोपाल दिनांक 30.03.2022 जो कलेक्टर बालाघाट को प्राप्त हुआ है। पत्र पर क्या कार्यवाही की गई हैं? नस्ती, आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, की गई तो क्यों? दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत बालाघाट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य, शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला में करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार की जांच के आदेशों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जांच प्रतिवेदन की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जांच में दोषी अधिकारियों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई- श्री आर.एल.सैयाम, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत परसवाड़ा को कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश क्र. 862 दिनांक 28.04.2017 द्वारा निलंबित किया गया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। श्री अशीम अब्राहम, तत्कालीन जिला समन्वयक, की कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत बालाघाट के आदेश क्र. 2304 दिनांक 28.03.2017 द्वारा संविदा सेवा समाप्त कर दी गई के आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। श्री सतीश कुमरे तत्कालीन लेखापाल, मनरेगा, तत्कालीन ब्लाक समन्वयक, कुमारी प्रीति शिवहरे, जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक मर्यादित परसवाड़ा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बैहर को पत्र लिखा गया। (ख) जी हाँ। किन्तु जांच प्रतिवेदन में श्रीमती रश्मि झा, लेखापाल एवं श्री अभिषेक झा, लेखाधिकारी का नाम नहीं होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। पत्र में श्री शेख ए अनीस स्टेनोग्राफर के संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश प्राप्त हुये थे, किन्तु कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट में पर्याप्त अमला होने से कार्य प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप श्री शेख अनीस स्टेनोग्राफर, जिला पंचायत का संलग्नीकरण समाप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई।
सहकारी समितियों की जानकारी
[सहकारिता]
60. ( क्र. 1577 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं? इनमें से कितनी समितियां लाभ में हैं तथा कितनी समितियां हानि में हैं? जिलेवार जानकारी दें? विगत 2 वर्षों की। (ख) क्या इन समितियों को पुनर्गठित कर प्रत्येक पंचायत में नवीन समितियां बनाई जा रही है? (ग) यदि हाँ तो क्या समिति नाबार्ड के मानदंड अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम होगी?
सहकारिता
मंत्री ( श्री
विश्वास
कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश
में कुल 4539
बहुउद्देशीय
प्राथमिक
कृषि साख
सहकारी समितियां
कार्यरत है, विगत
दो वर्षों की
इन समितियों
की लाभ-हानि
की जिलेवार
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट के
प्रपत्र -1 एवं 2
अनुसार है। (ख) आर्थिक
सक्षमता को
दृष्टिगत
रखते हुए
पुनर्गठन की
कार्यवाही एक
सतत्
प्रक्रिया है
जो समय-समय की
जाती है। (ग) उत्तरांश
'ख' अनुसार।
परिशिष्ट
- "चौंतीस"
खेल मैदान में घोटाला
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 1615 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में जनपद पंचायत सोहावल अन्तर्गत ग्राम पंचायत माधवगढ़ में 80 लाख के खेल मैदान की निर्माण एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना को बनाया गया था? क्या उक्त खेल मैदान में भ्रष्टाचार हुआ तथा खेल मैदान का निर्माण बाढ़ में बह गया जबकि मैदान के बगल में कच्चे निर्माण यथावत रहे? (ख) क्या चीफ इंजीनियर की जांच में उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री और संविदाकार दोषी पाये गये थे? जांच प्रतिवेदन दें। साथ ही यह भी बतायें इन दोषी पाये गये अधिकारियों से खेल मैदान की भुगतान राशि की वसूली की गई या नहीं? (ग) क्या संविदाकार को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया और बहाल भी कर दिया गया दोनों आदेश दें? संविदाकार से कितनी वसूली की गई? नहीं की गई तो क्या ई.ई. आर.ई.एस. सतना इसके लिये दोषी नहीं है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है तो बतायें, इस घोटाले में दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण कब तक पंजीबद्ध कराया जाकर शासकीय क्षति की वसूली कर ली जायेगी? क्षति को माफ करने के विभागीय नियम बतायें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं सतना जिले में दिनांक 05.07.2016 से 06.07.2016 एवं दिनांक 16.08.2016 से 20.08.2016 में हुई अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के कारण निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हुआ था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच उपरांत दोष सिद्ध न होने के कारण किसी प्रकार की वसूली आदेशित नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराने के कारण मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र कार्यालय जबलपुर द्वारा अपने आदेश क्र. 310/तक./ग्रायांसे./2017 जबलपुर दिनांक 19.06.2017 के द्वारा संविदाकार को ब्लेकलिस्टेड किया गया। कार्यालय प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल के आदेश क्र. 1856/22/वि-10/ग्रायांसे./2019 भोपाल दिनांक 19.03.2019 को बहाल किया गया। कलेक्टर जिला सतना द्वारा पत्र क्र. 2123/तक./ग्रायांसे./सतना दिनांक 08.02.2017 को रूपये 1903385/- की वसूली प्रस्तावित कर आर.आर.सी. जारी की गई। जिसके विरूद्ध संविदाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 9381/2017 दायर कर माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 17.08.2018 को स्थगन प्राप्त किया गया। स्थगन को हटाये जाने के संबंध में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना द्वारा समय-सीमा में उचित कार्यवाही नहीं करने के संबंध में मुख्य अभियंता, ग्रायांसे. परिक्षेत्र जबलपुर को जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग घोटाला
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 1616 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत सतना में मध्यान्ह भोजन योजना में 2012-13 एवं 2015-16 में स्टेशनरी और प्रिंटिंग घोटाला हुआ था? क्या इसकी जाँच सहायक संचालक (वित्त) मध्यान्ह भोजन परिषद् भोपाल द्वारा की गई थी? (ख) क्या 74 लाख की वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने के बाद भी किसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर आज दिनांक तक न तो कोई वसूली हुई न ही उनको पद से हटाया गया? यहाँ तक कि सम्मान सहित सेवानिवृत्त भी हो गये। कुछ अभी भी मलाईदार पद में बैठे हैं? (ग) क्या ब्लैक लिस्टेड सहकारी उपभोक्ता संघ को जिस अधिकारी ने 28 लाख का भुगतान किया? उनको घोटाले के बाद आई.ए.एस. एवार्ड हो गया था? इनका घोटाला विभाग ने ही दबा दिया? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है तो जिला पंचायत के प्रतिनियुक्ति में पदस्थ लेखा अधिकारी को मूल विभाग में, संविदा कर्मचारियों को संविदा नीति के तहत प्रमाणित घोटाले में कब तक हटा दिया जायेगा? अपराधिक प्रकरण कब पंजीबद्ध कराया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत सतना में मध्यान्ह भोजन योजना में 2012-13 एवं 2015-16 में स्टेशनरी और प्रिंटिंग कार्य में अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जी हाँ, जांच सहायक संचालक (वित्त) मध्यान्ह भोजन परिषद भोपाल द्वारा की गई। (ख) जी नहीं, प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सेवानिवृत्त संबंधितों पर कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग तथा विभाग स्तर पर प्रचलित है। (ग) जी नहीं। (घ) जिला पंचायत में तत्समय प्रतिनियुक्ति में पदस्थ लेखाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके है संविदा कर्मचारियों के संबंध में कलेक्टर सतना द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आरोप प्रमाणित नहीं होने तथा कार्यवाही में दोषी नहीं पाये जाने के आधार पर प्रकरण से मुक्त करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। अत: तदानुसार आपराधिक प्रकरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 1687 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र 08 अम्बाह में कुछ ग्राम पंचायतें, पंचायत भवन विहीन है? यदि हाँ तो पंचायतवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विभाग पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायत में नवीन पंचायत भवन निर्माण करायेगा? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र 08 अम्बाह में कुल 9 ग्राम पंचायतें भवन विहीन है। जनपद पंचायत पोरसा अंतर्गत कुल 8 पंचायतों (1) रतनबसई, (2) रूअर, (3) परदू का पुरा, (4) विण्डवा, (5) चापक, (6) कस्मढा, (7) खोयला, (8) रछेड़ एवं जनपद पंचायत अम्बाह अंतर्गत कुल 1 पंचायत चांद का पुरा भवन विहीन है। (ख) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय महाविद्यालय परिसर की बाउंड्रीवाल स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
64. ( क्र.
1704 ) श्री
अरविन्द
पटैरिया : क्या
उच्च शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) राजनगर
विधानसभा
जिला छतरपुर, अन्तर्गत
शासकीय
महाविद्यालय
राजनगर एवं लवकुशनगर
परिसर बाउण्ड्रीवॉल
विहीन होने के
कारण आवारा
जानवरों एवं
असामाजिक तत्वों
का डेरा बना
रहता है। साथ
ही कुछ लोगों
द्वारा
अतिक्रमण की
कोशिश की जाती
है जिससे छात्रों
को पढ़ाई एवं
खेलकूद में
अत्यंत
परेशानी होती
है। (ख) कब तक
प्रश्नांश 'क' के
अनुक्रम में
बाउंड्रीवाल
स्वीकृत कर दी
जावेगी? (ग) इस
संबंध में
प्रश्नकर्ता
द्वारा पत्र
क्र. 573, दिनांक
02/02/2025
प्रेषित किया
गया था, उस पर क्या
कार्यवाही
हुई? (घ) यदि
उक्त
बाउंड्री वाल
स्वीकृत नहीं
हो सकती तो
क्यों?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जी
हाँ। (ख) शासकीय
महाविद्यालय
राजनगर की
बाउण्ड्रीवॉल
निर्माण का
प्रस्ताव स्थाई
वित्तीय
समिति के
समक्ष दिनांक 11/02/2025 को
प्रस्तुत
किया गया है
एवं वित्तीय
संसाधनों के
अनुसार आगामी
कार्यवाही की जाएगी।
शासकीय
महाविद्यालय
लवकुशनगर की
बाउण्ड्रीवॉल
निर्माण की
कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। दोनों
प्रकरणों में
समय-सीमा बताई
जाना संभव नहीं
है। (ग) कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। (घ) प्रश्नांश
'ख' एवं 'ग' के उत्तर
के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
लवकुशनगर में नवीन ITI कालेज की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
65. ( क्र. 1705 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक-507 दिनांक 18/12/2024 जिसके द्वारा लवकुशनगर जिला छतरपुर में नवीन आई.टी.आई. कॉलेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई? (ख) लवकुशनगर में पूर्व में शासकीय भवन में कौशल विकास केन्द्र संचालित था। जो कतिपय कारणों से बंद कर दिया गया किंतु उक्त शासकीय भवन अन्य प्रयुक्त एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा है। कब तक उक्त भवन का जीर्णोंद्धार कर इसमें नवीन ITI कालेज संचालित किया जावेगा। (ग) लवकुशनगर में कब तक नवीन शासकीय ITI कालेज प्रारंभ कर दिया जावेगा। निश्चित समयावधि बतावें। (घ) और यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र अप्राप्त है। शेष का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। लवकुशनगर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। (ग) एवं (घ) विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। विकासखण्ड लवकुशनगर में शासकीय आई.टी.आई., चन्दला बालक-बालिका छात्रावास की सुविधा के साथ संचालित है। प्रदेश के 51 शासकीय आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना विभाग की प्राथमिकता है। वर्तमान में लवकुशनगर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
बमीठा में नवीन महाविद्यालय स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
66. ( क्र. 1706 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्र.-470 एवं 471 दिनांक 20/11/2024 जिसमें बमीठा में नवीन शासकीय महाविद्यालय एवं नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) बमीठा से स्थानीय छात्रों को अध्ययन हेतु अन्य शहरों में जाना पड़ता है। जिससे छात्रों एवं छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या छात्रों को स्थानीय स्तर पर अध्ययन की सुविधा प्रदान करने हेतु शासन की कोई नीति है? (ग) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में बमीठा में कब तक नवीन शासकीय विद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय स्वीकृत कर दिया जावेगा? (घ) और यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) परीक्षण किया गया। बमीठा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। (ख) जी नहीं। बमीठा से 15 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, राजनगर संचालित है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय महाविद्यालय में नवीन विषयों के संकाय का प्रारंभ
[उच्च शिक्षा]
67. ( क्र. 1707 ) श्री अरविन्द पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक-466, 467, दिनांक-20/11/24 पर क्या कार्यवाही हुई? जिसमें राजनगर एवं लवकुशनगर शासकीय महाविद्यालम में B.Sc. (math, Bio), MSc., MA, (सभी विषय), B.Com., M.Com एवं कम्प्यूटर साइंस के नवीन संकाय अतिशीघ्र प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कब तक नवीन संकाय प्रारंभ कर दिए जायेंगे? निर्धारित समयावधि बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट कारण बतावें। (ग) स्थानीय स्तर पर छात्रों को नवीन विषयों का पाठ्यक्रम उपलब्ध न होने के कारण छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। (घ) शासकीय महाविद्यालय राजनगर एवं लवकुशनगर में प्रश्नांश 'क' अनुसार नवीन संकाय प्रारंभ करने में यदि कोई तकनीकी समस्या है तो विवरण देवें और यदि नहीं, तो कब तक नवीन संकाय प्रारंभ कर दिए जावेंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रस्ताव का परीक्षण कर डी.पी.आर. तैयार किया गया है। (ख) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
मदवार आय/व्यय व शेष एवं छात्राओं की प्रवेश संख्या
[उच्च शिक्षा]
68. ( क्र. 1712 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाविद्यालय बण्डा में वित्त वर्ष 2019-2020 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष जनभागीदारी मद में कुल-आय, कुल-व्यय एवं प्रत्येक वित्त वर्ष में मद में कुल-शेष राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्न दिनांक को जनभागीदारी मद में शेष राशि की जानकारी दें। (ग) महाविद्यालय बण्डा में वित्त वर्ष 2019-2020 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष शासन से प्राप्त राशियों की खातावार मद अनुसार कुल-आय, कुल-व्यय एवं प्रत्येक वित्त वर्ष में मदवार शेष राशि की जानकारी देवें। (घ) महाविद्यालय बण्डा में शिक्षण-सत्र 2019-2020 से 2022-23 तक प्रत्येक वर्ष, बीए/बीकॉम/बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं के नाम, पिता का नाम, उच्चतर-माध्यमिक कक्षा में प्राप्त प्रतिशत, सहित सूची दी जावे।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।
किसानों को खाद की उपलब्धता व जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
69. ( क्र. 1724 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक कितनी एवं कौन-कौन सी खाद का आवंटन शासन से प्राप्त हुआ? (ख) जिले में प्राप्त आवंटन से किसानों को कितना-कितना खाद किस माध्यम से अर्थात दुकानदार द्वारा समिति द्वारा अथवा सीधा गोदाम से दिया गया? विकासखंडवार, फसलवार, किसानवार वितरित खाद का नाम एवं मात्रा की जानकारी दी जाये। (ग) सहकारी विपणन संघ बालाघाट के गोदाम पर 2023-24 के बाद मासिक स्टॉक की जानकारी के साथ वितरण की जानकारी भी देवें कि किसको कितना खाद बांटा गया? (घ) क्या गोदाम में डी.ए.पी. खाद की उपलब्धता होने के बावजूद किसानों व सोसाइटियों को बहुत कम मात्रा में ही खाद दी गई? यदि नहीं, तो किसको कितनी डी.ए.पी. खाद दी गई? सूची दी जाए कि किसके आदेश से खाद का वितरण रोका गया, किसानों को परेशान किया गया? जानकारी एवं आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। (ड.) शासन द्वारा धान की खरीदी की जा रही है उसका समर्थन मूल्य क्या है कब तक धान की समर्थन मूल्य 3100 किया जावेंगे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। किसानवार वितरित उर्वरक का नाम एवं मात्रा की जानकारी भारत सरकार iFMS पोर्टल पर संधारित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। विकासखंडवार, फसलवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, बालाघाट से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (घ) विपणन संघ के गोदाम बालाघाट में डी.ए.पी. उर्वरक का वितरण उपलब्धतानुसार जिले की समितियों एवं किसानों को किया गया, जिसकी जानकारी प्रश्नांश "ग" के उत्तर अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। उर्वरक वितरण रोके जाने हेतु विपणन संघ अथवा जिला प्रशासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) वर्ष 2024-25 हेतु सामान्य धान का समर्थन मूल्य रू. 2300/- है। समर्थन मूल्य का निर्धारण राज्य शासन का विषय नहीं है।
सामुदायिक भवनों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 1748 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विकासखण्ड एवं बिछुआ विकासखंड में वर्ष 2024-2025 में कुल कितने सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं? (ख) इनकी पृथक-पृथक लागत कितनी है? (ग) इन सामुदायिक भवनों की अनुशंसा किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) चौरई विकासखण्ड एवं बिछुआ विकासखण्ड में वर्ष 2024-2025 में कोई भी सामुदायिक भवन स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) एवं (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अंशकालीन कर्मचारियों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 1755 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों की संख्या बताएं एवं पद/कृत्यवार बताएं कि इन्हें कितना-कितना वेतन/पारिश्रमिक मिलता है? (ख) ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंप ऑपरेटर, चौकीदार, भृत्य, नल चालकों को किस नियम के तहत कितना वेतन दिया जाता है? क्या शासन के पास इनके वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन है? (ग) मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर किस वर्ष से भरती नहीं हुई है? (घ) क्या तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्यरत अस्थाई अंशकालीन एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास विचाराधीन है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चौरई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अंशकालीन कर्मचारी नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 70 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत धारा 69 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विहित अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी। उपधारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे अधिकारियों एवं सेवकों की वेतन ऐसी होगी जो विहित की जाएं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पंचायत राज संचालनालय में वर्ष 2008 से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती नहीं की गई। (घ) जी नहीं।
कर्मिकों के वेतन भुगतान एवं कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
72. ( क्र. 1781 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट व सिवनी में कृषि विपणन बोर्ड व तकनीकी संभाग द्वारा वर्ष 2022 से प्रश्नांश दिनांक तक कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी लागत, स्थान व वर्तमान स्थिति सहित देवें। क्या उक्त निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता में अनियमितता व अन्य बिंदुओं सम्बन्धी शिकायत व पत्र विभाग/शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई नहीं तो कब तक कि जावेगी? (ख) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, सिवनी व अन्य जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्मिकों को उनके लंबित वेतन व आगामी वेतन भुगतान सुचारु रूप से करने संबंधी शिकायत व पत्र विभाग/शासन को प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला पांढुर्ना, छिंदवाडा़, बालाघाट व सिवनी में कृषि विपणन बोर्ड व तकनीकी संभाग द्वारा वर्ष 2022 से प्रश्नांश दिनांक तक कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी, लागत, स्थान व वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार है। उक्त निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता में अनियमितता व अन्य बिन्दुओं संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (ख) से संबंधित जानकारी निदेशक, भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, अटारी, जोन-9, आधारताल, जबलपुर से संबंधित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार है।
अधिकारियों की पदोन्नति एवं पदस्थापना
[सहकारिता]
73. ( क्र. 1876 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग में समूचे प्रदेश में कितने पात्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं? अंकेक्षण अधिकारी से सहायक आयुक्त सहकारिता के पद पर पदोन्नति की क्या सेवा शर्तें एवं पात्रताएं हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने अंकेक्षण अधिकारी है जो पदोन्नति की पात्रता रखते हैं किन्तु अभी तक पदोन्नत नहीं किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पात्र अंकेक्षण अधिकारी की पदोन्नति कब तक की जावेगी? समयावधि बतायी जावे। (घ) प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जहाँ सहायक आयुक्त सहकारिता एवं उपायुक्त सहकारिता के पद रिक्त हैं। प्रश्नाधीन रिक्त पदों पर अंकेक्षण अधिकारी से सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति कर कब तक पदस्थ किये जावेंगे?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से कितने पात्र अधिकारी एवं कर्मचारी पदोन्नति से वंचित है, संख्या बताई जाना संभव नहीं है। अंकेक्षण अधिकारी से सहायक आयुक्त सहकारिता के पद पर पदोन्नति की सेवा शर्तें एवं पात्रताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-अ'' अनुसार है। (ख) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से कितने अंकेक्षण अधिकारी पदोन्नति की पात्रता रखते हैं, संख्या बतायी जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पदोन्नति नियम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त हो जाने के कारण पदोन्नति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे ''परिशिष्ट-ब'' अनुसार है। शेष उत्तरांश (ग) अनुसार।
जनपद पंचायत कर्मचारियों का कार्यकाल
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 1943 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ अलीराजपुर जिले की जनपद पंचायतों में कार्यरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण कितने-कितने समय से पदस्थ है तथा जनपद पंचायत में अन्य विभागों से सलंग्न कर्मचारी अथवा आउटसोर्स से कितने कर्मचारी है। जानकारी दें। (ख) जनपद पंचायत मेघनगर जिला झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा की गई शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई, क्या अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा विभागीय माननीय मंत्री को नवम्बर 2024 में भी शिकायत की गई थी उसके उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा विभागीय मंत्री को की गई शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है।
संबल योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी
[श्रम]
75. ( क्र. 2020 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार की संबल योजना अन्तर्गत भोपाल जिले में विगत 3 वर्षों में कितने श्रमिकों को पंजीकृत किया गया? कितने पंजीकृत श्रमिकों को किन-किन कारणों से अपात्र घोषित किया गया? जोनवार/वार्डवार अवगत करावें? (ख) संबल योजना अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु उपरान्त कितनी सहायता दिये जाने के प्रावधान है तथा विगत 3 वर्षों में कितने पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को मृत्यु उपरान्त सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है? कितने श्रमिकों का भुगतान, किन-किन कारणों से प्रश्नांकित दिनांक की स्थिति में लंबित है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) भोपाल जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों में 60384 श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है तथा 169 पंजीकृत श्रमिकों को अपात्र किया गया है। वांछित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता सामान्य मृत्यु होने पर रू.02 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू.04 लाख की राशि देने का प्रावधान है। संबल योजनांतर्गत भोपाल जिले में विगत 3 वर्षों में पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु उपरांत 420 प्रकरणों में अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत स्वीकृत एवं डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। वर्तमान में प्रश्नांकित पृच्छा से संबंधित उक्त कारण के 226 अनुग्रह सहायता के प्रकरण हैं।
नियमित पदों पर अनाधिकृत रूप से संविदा नियुक्तियां
[आयुष]
76. ( क्र. 2033 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय जिला पंचायत/जिला आयुष अधिकारी, पन्ना जिला पन्ना द्वारा आयुर्वेद कम्पाउंडरों की पदपूर्ति हेतु (बैकलॉग के पदों) विज्ञापन वर्ष 2004-05 प्रकाशित किया गया था। (ख) क्या वर्ष 2004-05 में आयुर्वेद कम्पाउंडर (बैकलॉग के पद) के रिक्त नियमित पदों पर अनाधिकृत रूप से संविदा नियुक्तियाँ की गई हैं? (ग) क्या अनाधिकृत रूप से संविदा नियुक्ति को, नियुक्ति दिनांक से नियमितता प्रदान किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या संविदा के आधार पर नियुक्त कम्पाउंडर श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, शा. होम्योपैथी औषधालय खैजरामाफी जिला सागर को प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक 22/02/2003 से नियमितीकरण किया गया है, यदि हाँ तो श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, आयु. कम्पा. औषधालय बम्हनी, जबलपुर को आज दिनांक तक बैकलॉग के नियमित पद पर प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक 12/05/2005 से नियमित वेतनमान पर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कर वर्ष 2004-05 में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदा पद पर महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता/कम्पाउण्डर पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। (ख) विज्ञापन जारी होने के उपरांत जिला पंचायत पन्ना के निर्देशन में महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता/कम्पाउण्डर के संविदा नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे। (ग) शासन परिपत्र क्रमांक एफ 2-3/09/1/59, दिनांक 16/07/2009 एवं माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में कार्यवाही की गई। (घ) जी हाँ। माननीय न्यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री राजेन्द्र सिंह परिहार के प्रथम संविदा नियुक्ति से नियमितीकरण आदेश प्रसारित किये गये है। श्रीमती राजकुमारी ठाकुर को विभाग में प्रचलित नीति अनुसार न होने से प्रथम संविदा नियुक्ति दिनांक 12/05/2005 के नियमित वेतनमान पर नियुक्ति नहीं दी।
सरपंचों का मानदेय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 2045 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में ग्राम पंचायत में निर्वाचित सरपंचों को मानदेय देने का प्रावधान है? (ख) जिला दतिया की भाण्डेर जनपद में निर्वाचित सरपंचों के वर्ष 2015 से 2020 तक 5 वर्ष का मानदेय भुगतान किया गया है, तो उसकी सूची उपलब्ध कराये यदि नहीं, तो कब तक भुगतान किया जायेगा? समय-सीमा बतायें। (ग) यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि विभाग में कार्यरत लोकसेवकों का भ्रमण डायरी संधारीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
78. ( क्र. 2057 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग में कार्यरत मैदानी लोकसेवकों को माह में कितने दिवस क्षेत्र भ्रमण के निर्देश हैं? (ख) क्या उज्जैन जिले में कृषि विभाग में कार्यरत लोकसेवकों द्वारा जिले में दौरा डायरी संधारित की जाती है? (ग) उज्जैन जिला अंतर्गत कार्यरत लोकसेवकों ने अपनी दौरा डायरी कब-कब प्रमाणीकरण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की गई? गत 03 वर्ष की जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि विभाग में कार्यरत मैदानी लोकसेवकों को माह में आयोजित साप्ताहिक बैठक, पाक्षिक बैठक, कोई प्रशिक्षण हो या कोई प्रशासनिक ड्यूटी हो उसे छोड़कर माह के सभी कार्य दिवसों में भ्रमण के निर्देश है। (ख) जी, हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
गृह निर्माण समिति द्वारा प्रदाय प्रकोष्ठ की जानकारी
[सहकारिता]
79. ( क्र. 2070 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अता.प्र.क्र. 1522, दिनांक 24.12.2021 के उत्तरांश 'ग' में विभाग द्वारा बताया गया कि संबंधितों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने एवं दोहरे पंजीयन एवं गैर सदस्यों को विक्रय किये गये प्रकोष्ठों के पंजीयन निरस्त कराने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का लेख किया है? यदि हाँ, तो लगभग तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात, उक्त संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही की दस्तावेज सहित अद्यतन जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या अता.प्र.क्र. 1349, दिनांक 29.07.2022 के उत्तर में संबंधितों का सही पता ज्ञात न होने मूल अभिलेखों की अनुपलब्धता आदि कारण बताए गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी दस्तावेज सहित प्रदाय करें। (ग) क्या अता.प्र.क्र. 2372, दिनांक 14.03.2022 के उत्तर में विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है कि संस्था के सदस्यों की सूची वर्ष 2008 की है तथा संस्था के 40 में से मात्र 19 सदस्यों को प्रकोष्ठ प्रदाय किये गये है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यवाही पश्चात भी मूल दस्तावेज प्राप्त न होने पर क्या विभाग वर्ष 2008 की प्राप्त सूची को आधार मानकर शेष वैधानिक सदस्यों को प्रकोष्ठ प्राप्त करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? नियम की प्रति सहित कारण बतायें। (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित प्रश्नों के उत्तर में विभाग द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि भोपाल में विनायक परिसर बावड़िया कला स्थित डाक लेखा गृह निर्माण संस्था में व्यापक स्तर पर अनियमितता की गयी है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि आज दिनांक तक न तो पंजीकृत सदस्यों को प्रकोष्ठ आवंटन हुआ है एवं न ही गैर सदस्यों को विक्रय किये प्रकोष्ठों का आवंटन निरस्त कराया गया है और न ही अनियमितता करने वाले दोषी व्यक्तियों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई? कारण व पूर्ण ब्यौरा दें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 1522 दिनांक 24-12-2021 के उत्तरांश ''ग'' में कार्यालय उप पंजीयक सहकारिता जिला भोपाल द्वारा संबंधितों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने एवं एक प्रकोष्ठ की दो लोगों को रजिस्ट्री कराने एवं गैर सदस्यों को विक्रय किये गये प्रकोष्ठों के पंजीयन निरस्त कराने के संबंध में संस्था के मूल अभिलेख प्राप्त न होने के कारण पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सका है। श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक एवं संस्था के तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिनांक 01-07-2023 को पुलिस थाना शाहपुरा भोपाल में थाना प्रभारी को डाकलेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के दोषी पदाधिकारियों एवं संलिप्त अन्य के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही के दस्तावेज जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, पूर्व में वर्ष 2012/2013 में संस्था के मूल अभिलेखों की अनुपलब्धता के संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 57 (1) के अंतर्गत जप्ती अधिकारी नियुक्त कर धारा 57-ए/क के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर भोपाल के द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाकर सर्च की गई थी परन्तु संस्था का मूल अभिलेख अप्राप्त रहा है। वर्तमान में संस्था के मूल अभिलेख जप्ती हेतु श्रीमती मल्लिका राजपुरोहित सहकारी निरीक्षक को जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया है। कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, उत्तरांश ''ख'' अनुसार कार्यवाही की गई है। मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ, अनियमितताओं के लिए पूर्व में दोषियों के विरूद्ध शाहपुरा थाने में शिकायतकर्ता द्वारा एफ.आई.आर. क्र. 76/12 दिनांक 15-04-2012 को दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) के अंतर्गत संस्था के संचालक मण्डल को दिनांक 10-10-2012 को अधिक्रमित किया गया है। उत्तरांश ''ख'' अनुसार संस्था के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई तथा अनियमितताओं के लिये थाना शाहपुरा में संस्था के प्रशासक द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के मूल अभिलेख प्राप्त नहीं होने से गैर सदस्यों को विक्रय किये गये प्रकोष्ठों का आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
कोलारस विधानसभा क्षेत्र में कराये गये कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 2074 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी द्वारा विधानसभा क्षेत्र कोलारस अंतर्गत 01 जनवरी, 2023 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये है? उक्त कार्यों हेतु किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ, कार्यों की लागत क्या थी? जानकारी कार्यवार, स्थानवार, पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृति कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है कितने व कौन-कौन से कार्य पूर्ण व अपूर्ण है? कारण सहित स्पष्ट करें। कितने कार्यों का भुगतान व सी.सी. जारी हो चुकी है? कार्यवर पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेल परिसर का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
81. ( क्र. 2077 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय खेल मंत्री जी को कोलारस विधानसभा में खेल परिसर के निर्माण के संबंध में कोई पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र कब-कब प्रेषित किये गये? उनकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त खेल परिसर के निर्माण हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो विवरण दें यदि नहीं, तो खेल परिसर के निर्माण की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, माननीय विधायक जी का दिनांक 04 जुलाई, 2024 को पत्र प्राप्त हुआ था। इस पत्र के संदर्भ में विभागीय नीति अनुसार खेल परिसर निर्माण हेतु नगरीय सीमा से 02 कि.मी. की परिधि में समतल एवं उपयुक्त 7 एकड़ भूमि की मांग जिला प्रशासन, शिवपुरी से किये जाने हेतु संचालनालय के पत्र 4821, दिनांक 28.08.2024 द्वारा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, शिवपुरी को निर्देशित किया गया। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, शिवपुरी द्वारा पत्र क्र. 993, 15.10.2024 द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी से भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि विभाग के नाम आवंटित होने पर आगामी कार्यवाही की जाना संभव होगा। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 2110 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को 15वां वित्त आयोग की राशि टाईड/अनटाईड मद से आंवटित की जाती है, किन्तु उक्त व्यवस्था में टाईड मद से नाली निर्माण, आर.एम.एस. निर्माण कार्य कचरा संग्रहण वाहन पर राशि व्यय की जा सकती है, किन्तु आदिवासी बहुल जिलों के ग्रामों में नाली निर्माण एवं कचरा संग्रहण वाहन जैसे कार्य करने कठनाई आती है। क्या विभाग इस और ध्यान देकर आदिवासी बहुल जिलों के लिए टाईड/अनटाईड की बाध्यता को समाप्त करेगा यदि हाँ तो कब तक? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को 25.00 लाख तक के कार्य करने के अधिकार दिये गए है, किन्तु उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार जिला पर स्तर होने से ग्राम पंचायतों को कार्य में परेशानी होती है क्या शासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण कर 25.00 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार ज.पं स्तर पर दिया जा सकता है? (ग) पूर्व में मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को मांग अनुसार घाट कटिंग कार्य दिये जाते थे, किन्तु वर्तमान में ग्रामों में घाट कटिंग के कार्य नहीं हो रहे ग्रामीणों की सुविधा के लिए घाट कटिंग कार्य करवाना अनिर्वाय है क्या विभाग द्वारा आगामी समय में घाट कंटिग कार्य का प्रावधान किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) टाईड-अनटाईड मद की राशि 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित की गई है। इसलिए यह बाध्यता समाप्त नहीं की जा सकती है। (ख) शासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण करके 25.00 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार आदेश क्रमांक/6579/22-वि-10/ग्रायासे/2024 दिनांक 01.10.2024 द्वारा जनपद स्तर पर सहायक यंत्री को दिए जा चुके हैं। (ग) मनरेगा अंतर्गत घाट कटिंग का कार्य अनुमत्य कार्यों की सूची में नहीं होने के कारण नहीं किया जा सकता है। अनुमत्य कार्यों की सूची भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण
[उच्च शिक्षा]
83. ( क्र. 2111 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सेंधवा क्षेत्र शहर सेंधवा में संचालित शहीद भिमा नायक महाविद्यालय का निर्माण 1973 के पूर्व में हुआ है, किन्तु अधिक वर्ष हो जाने के कारण उक्त महाविद्यालय भवन की स्थिति खराब है ऐसी स्थिति में क्या विभाग द्वारा सेंधवा में नवीन महाविद्यालय भवन स्वीकृत की जावेगी? (ख) सेंधवा स्थित शासकीय शहीद भिमा नायक महाविद्यालय में ऑडिटोरियम हॉल नहीं होने से कोई भी कार्यक्रम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या विभाग द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाकर नवीन ऑडिटोरियम हॉल की स्वीकृति दी जा सकती? हाँ तो कब तक?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। लोक निर्माण विभाग के अनुसार महाविद्यालय भवन की नई छत डालने एवं भवन मरम्मत की आवश्यकता बताई गई है एवं प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हां, ऑडिटोरियम निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रकरण परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
फाल्यों/मजरों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 2126 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने संख्या में कौन-कौन से मंजरे फाल्या पक्की सड़क से वर्तमान तक नहीं जुड़े हुए हैं? कृपया सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त फाल्यों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु कोई योजना है? हाँ तो कृपया नियमावली की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा वर्तमान तक विभाग द्वारा उक्त सड़कों को जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) उक्त फाल्यों/मंजरों को कब तक पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पी.एम.जी.एस.वाय. के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त पात्र ग्रामों को एकल सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है। (ख) जी हां। पी.एम.जी.एस.वाय-IV हेतु नवीन दिशा-निर्देश NRIDA की वेबसाईट https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/document_nrida/PMGSY-IV_Final_ Guidelines.pdf पर उपलब्ध है। माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का परीक्षण किया जा रहा है। योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने की योजना
[खेल एवं युवा कल्याण]
85. ( क्र. 2169 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये कोई योजना चलाई जा रही है? (ख) विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को उक्त योजना के तहत खेल सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी देवें। (ग) विधानसभा बरगी के कितने युवाओं को इस योजना का लाभ दिया गया है? किस खेल के लिये क्या-क्या सामग्री किन-किन युवाओं को उपलब्ध कराई गई है? नाम, पता, सहित संपूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल सामग्री हेतु विभाग को पत्र लिखा गया है? उक्त पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा जिलों में खिलाड़ियों के खेल प्रशिक्षण व अन्य खेल गतिविधियों हेतु खेल सामग्री/उपकरण क्रय किये जाने के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक-1936 दिनांक-04.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार जिला स्तर पर खेल सामग्री क्रय की आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा करने हेतु पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र, बरगी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदाय की गई खेल सामग्री की समस्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी हां, माननीय सदस्य का पत्र क्रमांक-1492 दिनांक 13.07.2024 जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर को प्राप्त हुआ है। खेल सामग्री क्रय हेतु निविदा अनुमोदित नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है, वर्तमान में निविदा अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलन में है। निविदा अनुमोदन उपरांत संचालनालय के पत्र क्रमांक-1936 दिनांक-04.06.2018 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।
संबल योजना की राशि का भुगतान
[श्रम]
86. ( क्र. 2170 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनाँक तक मुख्यमंत्री कल्याण संबल योजना के अंतर्गत सहायता हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने प्रकरण प्राकृतिक दुर्घटना में मृत्यु व कितने सामान्य मृत्यु के प्रकरण प्राप्त हुये हैं? विकासखण्डवार जानकारी प्राप्त करें। (ग) प्रश्नांश (क) ऐसे कितने प्रकरणों को किन कारणों से अपात्र किया गया है एवं कितने प्रकरण पात्र पाये गये? कितने प्रकरणों के भुगतान हेतु राशि स्वीकृत की जा चुकी है? क्या सभी पात्र व स्वीकृत प्रकरणों के अनुग्राहिताओं को राशि का भुगतान किया जा चुका है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं, तो ऐसे कितने पात्र व स्वीकृत प्रकरण हैं, जिन्हें अभी तक संबल योजना राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि विलंब हुआ है, तो विलंब का क्या कारण है? कब तक पात्र अनुग्राहियों को राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री कल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता हेतु कुल 4738 आवेदन प्राप्त हुये। (ख) प्रश्नांश (क) की वांछित विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अनुग्रह सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों में निकाय द्वारा त्रुटि पूर्ण आवेदन होने, एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि होने एवं प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने के कारण 79 प्रकरण अपात्र व 4598 अनुग्रह सहायता के प्रकरण पात्र पाये गये। सभी पात्र प्रकरणों में राशि स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत प्रकरणों में से 2151 प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अनुग्रह सहायता स्वीकृत व डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में स्वीकृत व डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। (घ) प्रश्नांश में चाही गई जानकारी संबंधी 2455 प्रकरण है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत स्वीकृत व डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में स्वीकृत व डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणों में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
सार्थक एप से उपस्थिति
[उच्च शिक्षा]
87. ( क्र. 2189 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय में सेवारत सभी लोक सेवकों की उपस्थिति के लिए सार्थक एप लागू करने का निर्णय लिया गया है? (ख) क्या प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्याल में सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज होगी अथवा किसी शहर विशेष के चिन्हित महाविद्यालय पर ही लागू होगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। (ख) प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सार्थक एप से उपस्थिति दर्ज होगी।
रसायनिक खाद का अवैध संग्रहण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
88. ( क्र. 2211 ) श्री मथुरालाल डामर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में कितने कीटनाशक, उर्वरक और रासायनिक खाद आदि के विक्रेता है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) विभाग द्वारा इनका निरीक्षण कब-कब किया गया सत्र 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी देवें? (ग) रतलाम जिले में विगत दिनों में तीन ट्रक (1790) बेग यूरिया खाद एक प्राइवेट गोदाम में अवैध रूप से पाया गया यह कालाबाजारी कब से चल रही है तथा इसके खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) विभाग को नकली खाद बीज की कितनी शिकायत विगत तीन वर्षों में प्राप्त हुई और इन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) रतलाम जिले में कीटनाशक के कुल 691 तथा रासायनिक उर्वरक (खाद) के 698 विक्रताओं के लायसेंस (पंजीयन) जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) रतलाम जिले में विगत दिनों 03 ट्रक (1790 बैग यूरिया उर्वरक) एक प्राईवेट गोदाम में अवैध रूप से पाये गये है। इनके कालाबाजारी के संबंध में फर्म के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) रतलाम जिले में विगत तीन वर्षों में नकली उर्वरक, बीज से संबंधित कोई भी शिकायत प्रकाश में नहीं आई है।
फुटबॉल कोच की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
89. ( क्र. 2226 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 416 दिनांक 16/12/2024 में प्रश्नकर्ता द्वारा पन्ना जिले में खेलो इण्डिया के तहत फुटबॉल सेन्टर स्वीकृति एवं फुटबॉल कोच की नियुक्ति के संबंध में प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा फुटबॉल सेन्टर स्वीकृत है एवं शीघ्र ही फुटबॉल कोच की नियुक्ति कर दी जावेगी से अवगत कराया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हां तो अभी तक फुटबॉल सेन्टर खोले जाने एवं कोच की नियुक्ति किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? कब तक दोनों कार्यों की पूर्ति की जावेगी? जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) पन्ना जिले में खेलों इंडिया योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फुटबाल सेन्टर पर प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु दिनांक 10-03-2025 को आदेश जारी कर दिए गए है। अत शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष केन्द्र खोले जाना
[आयुष]
90. ( क्र. 2229 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधानसभा अंतर्गत ऐसे कितने आयुष केन्द्र स्वीकृत है जो भवन न होने के कारण अन्य शासकीय/अशासकीय भवन में संचालित हो रहे है? क्या शासन द्वारा ऐसे आयुष केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो बतावें यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या पन्ना विधानसभा में तहसील अजयगढ़ जो काफी बड़ा क्षेत्र है में एक केवल दो ही ग्राम झिन्ना एवं ग्राम बहिरवारा में आयुष केन्द्र स्वीकृत है। यदि हाँ, तो क्या इस तहसील अजयगढ़ अंतर्गत अजयगढ़ एवं धरमपुर में आयुष केन्द्र खोले जाने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नही़ तो क्यों?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। बजट उपलब्धता के आधार पर। (ख) जी हाँ। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश एवं बजट उपलब्धता के आधार पर। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति
[सहकारिता]
91. ( क्र. 2236 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा ज़िले की अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति रीवा की 2015 से वर्तमान समय तक की सदस्यता पंजी, सदस्यों की वर्षवार वरिष्ठता सूची, संचालक मंडल की मासिक एवं आम सभा की कार्यवाही व एजेंडा पंजी, भूखंड आवंटन पंजी, पुराने सदस्यों को आवंटित व पंजीकृत प्लॉटों को निरस्त कर पुन: नये सदस्यों को आवंटित व रजिस्ट्री कराने की पंजी एवं सूची, कैश बुक की मूल प्रति की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा के पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2024/971 रीवा दिनांक 20/11/2024 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में उपरोक्त जानकारी प्रदाय करने में संचालक मंडल द्वारा सहयोग नहीं किए जाने का लेख जांच अधिकारी द्वारा किया गया है, यदि हाँ तो संचालक मंडल के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ तो कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को कब तक जानकारी उपलब्ध करा दी जावेगी। बतावें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना है परन्तु उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा का पद रिक्त होने से संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों को पद प्रभार से भरा जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
92. ( क्र. 2240 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में विभिन्न संवर्गों के पद विभागीय पदोन्नति न होने के कारण रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरे जाने का प्रावधान शासन द्वारा कैसे किया गया है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पदों को पद प्रभार से भरा जा रहा है? क्या विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए पद प्रभार की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है? यदि रिक्त पदों को भरा जाना है तो कब तक? यदि नहीं, भरा जाना है तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। रिक्त पदों पर अतिरिक्त प्रभार देकर शासकीय कार्य का संपादन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। विभाग में प्रभार से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
चयनित उम्मीदवारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
93. ( क्र. 2241 ) श्री मधु भगत : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 में आईटीआई देवरी जिला रायसेन ट्रेड टर्नर के पद पर चयनित उम्मीदवार द्वारा अभिलेख परीक्षण किस दिनांक में हुए एवं जमा किये गए समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) नव नियुक्त 2016 के प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड टर्नर की कार्य ग्रहण करने के दिनांक से आज दिनांक तक कितने-कितने अवकाश लिए गए एवं क्या वे पात्र थे? प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा उनकी संस्था से कब-कब शासकीय कार्य के लिए टूर पर भेजा गया और कब-कब संस्था द्वारा रिलिविंग प्रदान की गई तथा संस्था में कब-कब उपस्थिति प्रदान की गई? समस्त आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) नव नियुक्त 2016 के प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड टर्नर द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत संस्था के उपस्थिति रजिस्टर के 24 माह की छायाप्रति एवं विभाग के एम पी स्किल्स ऐप में अटैंडेंस मॉड्यूल में दर्ज की जाने वाली ऑनलाइन अटेंडेंस की 24 माह की चेक इन और चेक आउट की छायाप्रति एवं प्रशिक्षण अधिकारी की सेवा पुस्तिका की आज दिनांक तक की समस्त आदेशों के साथ छायाप्रति उपलब्ध करावें?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड टर्नर के लिये अभिलेख परीक्षण दिनांक 14.06.2017 को किया गया। जमा किये गये दस्तावेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) श्रीमती भावना द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी, टर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि के उपस्थिति रजिस्टर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है, एमपी स्किल ऐप में ऑनलाइन अटैंडेंस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है एवं सेवापुस्तिका एवं आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
विधायक के पत्रों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 2248 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 289 पिपरिया दिनांक 24/08/2024 को जिला स्तरीय समिति का गठन कर जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत बनखेड़ी की ग्राम पंचायत उमरधा में वित्तीय अनियमितता की जांच कराये जाने हेतु पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम को तथा प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय जिला नर्मदापुरम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था? (ख) क्या उक्त पत्र के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम द्वारा पत्र क्रमांक 3072 नर्मदापुरम दिनांक 09/09/2024 के द्वारा जांच समिति गठित कर जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया था की संलग्न पत्र अनुसार बिन्दुवार जांच कर अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें। यदि हाँ तो क्या उक्त प्रकरण की जांच करायी जाकर पूर्ण हो चुकी हैं यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन अनुसार क्या कार्यवाही की गयी बतायें तथा जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि न में है तो जांच को लंबित रखने का क्या कारण था इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं? क्या उत्तयरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तों क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम द्वारा पत्र क्र. 3072 नर्मदापुरम दिनांक 09.09.2024 के द्वारा गठित जांच समिति को जांच हेतु निर्देशित किया गया था। जांच समिति द्वारा दिनांक 05.03.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर आगामी कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फायर बाल की स्थापना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 2249 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मनासा की पंचायतों में वर्ष 01 जनवरी, 2024 से प्रश्न दिनांक तक में चल रहे निर्माण कार्यों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए। (ख) क्या उपरोक्त वर्णित कार्यों में कार्य की संपूर्ण जानकारी संबंधी सूचना बोर्ड जिस पर विधायक, सांसद के नाम, कार्य का विवरण, कार्य की लागत, कार्य प्रारंभ होने एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि इत्यादि की जानकारी को प्रदर्शित करने वाला कोई सूचना पटल (इनफार्मेशन बोर्ड) लगाया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ तो कृपया सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों और कब तक लगाएं जाएँगे? (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यालयों में अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु स्वचालित अग्नि शामक यंत्र मानव सहित (फायर बाल) को लगाया गया है यदि हाँ, तो कृपया सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं लगाए गए हैं और कब तक लगाये जाएँगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मनासा की ग्राम पंचायतों में प्रश्नांकित अवधि में कुल 2812 कार्य चल रहे है, जिसमें अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद के 11, महिला एवं बाल विकास विभाग के 9, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना मद के 45, मनरेगा के 2701 एवं विधायक निधि के 46 कार्य शामिल हैं। चल रहे निर्माण कार्यों की पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत मनासा में विभागीय योजना अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सूचना बोर्ड लगाये जाते है। वर्णित कार्यों में सूचना बोर्ड लगाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है। प्रश्नांकित स्वचालित अग्निशामक यंत्र मानव सहित (फायर बाल) को लगाना अनिवार्य नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बजट एवं योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
96. ( क्र. 2250 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर-मालवा में कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में शासन से कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आवंटन जिले के विकासखंडों में कितना-कितना वितरित किया गया? (ख) कृषि उपकरण प्राप्त किये जाने हेतु जिला आगर-मालवा में विकासखंडों से कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिले में प्राप्त आवेदन में से कितने स्वीकृत किये गये तथा कितने निरस्त किये गये? निरस्त किये गये आवेदनों का कारण बतलावें? स्वीकृत किये गये आवेदनों में से कितने किसान अनुसूचित जाति/ अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के कृषक लाभांवित हुए? (घ) कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल अंतर्गत पंचायत स्तर पर 500 मै. टन गोदाम सह बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने की क्या योजना है? उक्त योजना में उज्जैन संभाग एवं भोपाल संभाग के कितने किसानों से वर्ष 2024 में आवेदन प्राप्त हुए कितने आवेदनों की स्वीकृति की गई कितने प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संचालित योजनाओं अंतर्गत जिला आगर-मालवा के विकासखण्डों के कृषकों से प्राप्त आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) संचालित योजनाओं अंतर्गत जिला आगर-मालवा के कृषकों से प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत/निरस्त किये गये आवेदन की श्रेणीवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल अंतर्गत पंचायत स्तर पर 500 मे. टन गोदाम सह बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने हेतु पृथक से कोई योजना जारी नहीं है। यद्यपि वर्ष 22.01.2018 भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त योजना में वर्ष 2024 में उज्जैन संभाग के 02 आवेदन एवं भोपाल संभाग के 06 आवेदन, इस प्रकार कुल 08 आवेदन संचालनालय स्तर पर प्राप्त है। जिसमें से 03 आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया में है। शेष 05 आवेदन पर योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं मापदंड अनुरूप आगामी कार्यवाही की जावेगी।
खेल गतिविधियों का आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
97. ( क्र. 2278 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2024-25 में म.प्र. में कौन-कौन से खेलों का आयोजन कहां-कहां, कब-कब किया गया? उसमें कितनी-कितनी टीमे शामिल हुईं? कितनी-कितनी राशि का व्यय किस-किस प्रयोजन हेतु किया गया? (ख) वर्ष 2024-25 में कौन-कौन से खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किया गये? खिलाड़ियों को क्या-क्या खेल सामग्री प्रदान की गई? (ग) वर्ष 2024-25 में कहाँ-कहाँ खेल मैदान, स्टेडियम, ऑडोटोरियम अन्य साधनों का निर्माण किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश में संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र. द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं, शामिल टीमों एवं प्रतियोगिता में हुए व्यय आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। खिलाड़ियों को वितरित खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2024-25 में निर्मित खेल मैदान, स्टेडियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ऑडोटोरियम का निर्माण खेल विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।
सामुदायिक भवनों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 2279 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से आज दिनांक तक संचालनालय पंचायती राज द्वारा जबलपुर संभाग के सभी जिलों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं निर्माण एजेंसी किस-किस को निर्धारित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत भवनों में से कितने पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण है, कौन-कौन ग्राम व ग्राम के भवन अपूर्ण है, क्यों अपूर्ण है? भवनों को पूर्ण कराने के लिए क्या प्रयास किये गये? कब तक भवन पूर्ण होंगे, अपूर्ण भवनों के लिए कितनी राशि स्वीकृत थी? कितनी व्यय हुई है, कितनी राशि शेष है? भवनवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों की भर्ती
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 2300 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के म.प्र. के धार जिला पंचायत द्वारा सचिव के पद हेतु प्रकाशित विज्ञापनों में दिव्यांगजनों को श्रेणीवार उल्लेख किया गया है, जबकि सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ-8-2/2013/अ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 2014 के नियमानुसार दिव्यांगजनों के पदों को श्रेणीवार विज्ञापित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन आदेशों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, की सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेज प्रदाय करें। (ख) धार जिला पंचायत द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर विज्ञापनों को संशोधित कर दिव्यांगता श्रेणीवार चिन्हांकित कर रिक्त ग्राम पंचायत सचिव के पदों को तत्काल प्रभाव से क्या भरे जायेंगे? हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो समय अवधि बतायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) धार जिले में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पंचायत सचिवों के पद हेतु विज्ञापन जारी नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी को शासकीय सेवा
[खेल एवं युवा कल्याण]
100. ( क्र. 2302 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वर्ष 1980 से वर्ष 1991 के मध्य किन-किन खिलाड़ियों को कौन-कौन से खेल हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है? कृपया वर्षवार और खेलवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि में जिन खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है, उनमें से किन-किन लोगों को शासकीय सेवा प्रदान किए जाने हेतु अनुशंसा की गई? कृपया वर्षवार अनुशंसावार सभी पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन लोगों को शासकीय सेवा प्रदान किए जाने हेतु अनुशंसा की गई हैं उनमें से किन-किन खिलाड़ियों को कौन-कौन से विभाग में किस-किस पद पर किन-किन आदेशों के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गई? (घ) शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने और शासकीय सेवा हेतु अनुशंसा के लिए किन-किन मापदंडों को पूर्ण किया जाना होता है तथा उसकी गाइड लाइन उपलब्ध कराएं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सुदुर सड़क योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 2325 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सुदूर सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर सड़क निर्माण कराए जाने हेतु क्या प्रावधान है एवं उद्देश्य है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रदेश में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? जिला मुरैना अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा जिले के किस विकासखण्ड में कितनी राशि आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कहां-कहां किसकी अनुशंसा पर कितनी सुदूर सड़क स्वीकृत हुई एवं उनकी लागत क्या-क्या है? सूचीबद्ध जानकारी उपलब्ध कराए। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने प्रस्ताव जिला पंचायत कार्यालय मुरैना को प्रेषित किए गए एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई? विवरण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्तमान में मुख्यमंत्री सड़क योजना बंद हो चुकी है। मनरेगा अंतर्गत सुदूर सड़क/खेत सड़क का कार्य मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 में दिये गये प्रावधान अनुसार निर्माण करने के निर्देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजरे टोलों को मुख्य सड़क से जोड़ने तथा किसानों के खेतों तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य है। (ख) प्रदेश स्तर पर कार्यवार राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। जिला मुरैना में मनरेगा अंतर्गत लेबर बजट अनुसार वर्ष 2023-24 में राशि रूपए 3127.02 लाख एवं वर्ष 2024-25 में राशि रूपए 700.00 लाख का प्रावधान किया गया। विकासखण्डवार सुदूर सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति निरंक है, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय का एक पत्र क्र/289/24, दिनांक 27.08.2024 प्राप्त हुआ। जिसमें ग्राम पंचायत बर्रेड, जनपद पंचायत पहाड़गढ के ग्राम पर्वतपुरा के नरूआ से छऊआ तक 04 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण एवं 03 पुलिया सहित अनुमानित लागत 85 लाख की मांग की गई है। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 में दिये गये निर्देश के बिंदु क्रमांक 3.8 अनुसार मनरेगा अंतर्गत सड़क की लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक एवं भारत सरकार के नरेगा साफ्ट अनुसार सड़क निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रूपए 20 लाख से अधिक की स्वीकृति नहीं हो सकती है। अत: उक्त सड़क निर्माण की स्वीकृति नहीं की गई।
श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं
[श्रम]
102. ( क्र. 2326 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार एवं संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में कितने व्यक्तियों की श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के 3 माह के भीतर ही मृत्यु हो गई? वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की सूचीबद्ध जानकारी पंजीयन दिनांक एवं मृत्यु दिनांक सहित वर्षवार उपलब्ध करायें। (ग) जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में अनुग्रह सहायता के कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं आवेदकों का मृतक से संबंध, पोर्टल पर दर्ज खाता क्रमांक एवं श्रमिक की मृत्यु का कारण सहित वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की सूचीबद्ध जानकारी आवेदक भुगतान हेतु प्रस्तुत पासबुक की छायाप्रति सहित वर्षवार उपलब्ध करायें। (घ) मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना कब बंद की गई? जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में योजना बंद होने के पश्चात कितने पात्र आवेदक थे? जिनका भुगतान किया जाना शेष था? योजना बंद होने के बाद कितने आवेदकों को प्रश्न दिनांक तक भुगतान किया जा चुका है एवं कितने शेष है? आवेदकों के नाम, आवेदन दिनांक, भुगतान दिनांक अथवा भुगतान न होने का कारण, पोर्टल पर दर्ज खाता क्रमांक की सूचीबद्ध जानकारी आवेदक द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत पासबुक की छायाप्रति सहित वर्षवार उपलब्ध करायें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु 24 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत अंत्येष्टि सहायता (रू. 5 हजार), सामान्य मृत्यु अनुग्रह सहायता (रू. 2 लाख), दुर्घटना मृत्यु अनुग्रह सहायता (रू. 4 लाख), आंशिक दिव्यांगता अनुग्रह सहायता (रू. 1 लाख) एवं स्थायी दिव्यांगता अनुग्रह सहायता योजना (रू. 2 लाख) की सहायता योजना संचालित है। (ख) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत प्रश्नांश (क) के संबंध में जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में 26 व्यक्तियों की श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के 3 माह के भीतर मृत्यु हुई। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक श्रमिकों की चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत 36 व्यक्तियों की श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने के 3 माह के भीतर ही मृत्यु हुई है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अनुग्रह सहायता के 348 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 330 आवेदनों में स्वीकृति उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया। प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक लाभांवित श्रमिकों की चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। पासबुक की छायाप्रति संधारित नहीं की जाती है। जिला मुरैना अंतर्गत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में अनुग्रह सहायता के मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत 362 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 350 प्रकरणों स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही की गई है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता राशि हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में प्रदान की जाती है, पासबुक की छायाप्रति संधारित नहीं की जाती है। (घ) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विवाह सहायता योजना दिनांक 22 अप्रैल, 2022 से संशोधित की गई। जनपद पंचायत, पहाड़गढ़ में योजना संशोधन के पूर्व के लंबित प्रकरणों में 714 पात्र हितग्राही पाये गये। सभी पात्र हितग्राहियों को भुगतान किया जा चुका है। हितग्राहियों की चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। पासबुक की छायाप्रति संधारित नहीं की जाती है।
शिकायतों का निराकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 2329 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्षों में रतलाम जिला अंतर्गत अनेक ग्राम पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं योजना अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता विहीन कार्यों को किए जाने, राशि गबन, अवैध उत्खनन, नियम विरुद्ध भूमि/आवासीय पट्टों को दिए जाने के साथ ही तदाशय की विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रही है? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक विकासखण्डवार विभिन्न किए गए नियम विरुद्ध कार्यों की जांच किए जाने हेतु जांच अधिकारी एवं जांच समितियां गठित की गई तो जांच अधिकारियों व जांच समितियों द्वारा किन-किन वर्षों में किस प्रकार से जांच कर भौतिक सत्यापन/मूल्यांकन इत्यादि की कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये? वर्षवार जानकारी दें। (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर नियुक्त जांच अधिकारी अथवा जांच दल के प्रतिवेदन/रिपोर्ट पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? कितनी शिकायतें लंबित होकर प्रकरण विचाराधीन है, साथ ही न्यायालय में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें। (घ) कुल कितनी शिकायत प्राप्त होकर कितने प्रकरण किस-किस प्रकार के न्यायालय में पहुंचे, साथ ही न्यायालय अथवा शासन/विभाग द्वारा किन-किन को दोषी पाया गया, दोषियों के विरुद्ध नियम अनुसार किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई अथवा लंबित है? वर्षवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिनमे से 07 शिकायतें निराधार पाई गईं तथा 79 प्रकरण विहित न्यायालय जिला पंचायत रतलाम में दर्ज किये गये, जिनमें 27 शिकायतों में दण्डित किया जाकर, निराकरण किया गया है एवं शेष 52 प्रकरण लंबित हैं। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार।
संबल योजना का क्रियान्वयन
[श्रम]
104. ( क्र. 2330 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत विभिन्न प्रकार के श्रम मूलक कार्य किए जाने वाले कितने पुरुष एवं कितनी महिलाएं केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा प्रमाणीकरण कर सूचीबद्ध किए गए हैं? ब्लॉकवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग की किन-किन योजनाओं के माध्यम से सुखमय एवं दुखमय घटनाओं पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही करते हुए क्या-क्या हितग्राही मूलक कार्यों के माध्यम से परिवारों के संबल हेतु कार्य किए गए? वर्षवार, ब्लॉकवार जानकारी दें। (ग) उपरोक्त उल्लेखित प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अतिरिक्त भी औद्योगिक कार्यों, भवन निर्माण कार्यों, खनिज खदान कार्यों अथवा अन्य प्रकार की भी शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में किन-किन वर्षों में कार्य करते हुए कार्यरत श्रमिक किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल, अपंग हुए अथवा मृत्यु हुई तो उन परिस्थितियों के कारणों की जांच वर्षवार कब-कब की जाकर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) जिला अंतर्गत आने वाले समस्त औद्योगिक संस्थानों में वर्षवार किस-किस प्रकार की घटनाएं होकर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? साथ ही जिला अंतर्गत जनसुनवाई के माध्यम से एवं 181 के माध्यम से भी कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाहियां की गई? कार्यवाहियों की वर्षवार जानकारी दें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) (i) जिला रतलाम में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में संलग्न कुल 42821 पुरूष एवं 6040 महिला श्रमिक पंजीकृत है। पंजीकृत श्रमिकों की निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ii) रतलाम जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (iii) म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार मंडल मंदसौर कार्य क्षेत्र मंदसौर जिले तक सीमित है। (ख) (i) वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जिला रतलाम में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों की चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ii) श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से संचालित है। श्रम विभाग द्वारा संबल योजनांतर्गत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना संचालित की जाती है। संबल योजना की प्रश्नांश अंतर्गत वांछित जानकारी वर्षवार ब्लॉकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (iii) म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) जिले में वर्ष 2015 से वर्ष 2025 तक शासकीय व अशासकीय कारखानों एवं भवन निर्माण कार्यों में घटित दुर्घटनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (घ) समस्त औद्योगिक संस्थानों में वर्षवार घटित दुर्घटनाओं में की गई कार्यवाही उत्तर (ग) के साथ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 में उल्लेखित है साथ ही इस कार्यालय को प्राप्त शिकायतों में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।
नवीन आयुष केन्द्र खोले जाना
[आयुष]
105. ( क्र. 2342 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में राजगढ़ जिले में कुल कितने आयुष केन्द्र कहाँ-कहाँ पर कब से संचालित है? स्थान व तिथि सहित बतावें। (ख) क्या राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर में आयुष केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक खोला जावेगा? समयावधि बतावें और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण सहित बतावें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश एवं बजट उपलब्धता के आधार पर। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन भवन का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 2343 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ के जनपद पंचायत कार्यालय के भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? (ख) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ के जनपद पंचायत कार्यालय का भवन पुराना होकर काफी छोटा है? जिससे कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ग) यदि हाँ, तो जनपद पंचायत कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण कब किया जावेगा? समयावधि बतावें और यदि नहीं, तो क्यों नहीं कारण सहित बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ के जनपद पंचायत कार्यालय के भवन का निर्माण वर्ष 1978 में हुआ था। (ख) जी हाँ। (ग) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सड़क का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 2346 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक कितने सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए एवं कितने निर्माण कार्य पूर्ण किए गए? विकासखण्डवार, ग्रामवार सड़क का नाम/लागत सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़क मार्गों के कितने कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो गए हैं? कितने कार्य प्रगतिरत है? जानकारी देवें तथा प्रगतिरत कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ग) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड के कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए है? प्राक्कलन तैयार किए गए हैं। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़क निर्माण कार्य जो पूर्ण हो गए हैं, उन सड़क पर क्या विभाग द्वारा निर्माण कार्य उपरांत साईनबोर्ड/सड़क मार्ग संबंधी बोर्ड स्थापित किए गए हैं? जानकारी देवें। यदि बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं, तो कब तक बोर्ड स्थापित किए जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में 02 सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं एवं 01 कार्य पूर्ण किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित (क) में वर्णित सड़क मार्गों में से 01 मार्ग का कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है। 01 मार्ग का कार्य प्रगतिरत है, प्रगतिरत कार्य को मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय गौशालाओं का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 2347 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शासकीय गौशाला बनाये जाने की कोई योजना विभाग में प्रचलन में है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना के तहत नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य किया गया? ग्राम पंचायत व ग्राम का नाम/लागत सहित जानकारी देवें तथा वर्तमान में निर्माणाधीन गौशालाओं की क्या अद्यतन स्थिति है? जानकारी देवें। (ग) विभाग द्वारा क्या नवीन गौशाला निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव/प्राक्कलन शासन स्तर से स्वीकृति हेतु लंबित है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (घ) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन गौशालाओं में पेयजल आपूर्ति हेतु बोर खनन/अन्य स्त्रोत से जल पूर्ति की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। यदि किसी गौशाला में यह व्यवस्था नहीं है तो इसे कब तक पूर्ण किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वित्तीय अनियमितता एवं धोखाधडी
[उच्च शिक्षा]
109. ( क्र. 2356 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व विधानसभा सत्र में प्रश्न क्रमांक 542 दिनांक 16 दिसंबर, 2024 के क्रम में विभागीय मंत्री द्वारा तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य शासकीय अग्रणी पी.जी. महाविद्यालय श्योपुर द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने एवं समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, उत्तर दिया गया था। इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित होने के बावजूद भी इन्हें प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया कारण बताएं एवं जांच की समय-सीमा बताएं। (ख) क्या प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मंदसौर में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए जांच दल द्वारा प्राचार्य के साथ मिलकर जांच के पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रेस कांफ्रेंस की गई, जो आचरण नियमों के विरूद्ध है? उक्त कृत्य के लिये क्या प्रभारी प्राचार्य एवं जांच कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही की गई, अगर नहीं तो कब तक की जावेगी? (ग) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 6.5.2024 को शासकीय महाविद्यालय जैतवारा जिला सतना को 'विश्वास सेल्स एंड सर्विस' के विरुद्ध धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया था? क्या उक्त फर्म के खिलाफ पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध हुआ यदि नहीं, तो कब तक कराया जायेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय अग्रणी पी.जी. महाविद्यालय श्योपुर के प्रभारी प्राचार्य का चयन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश 05.08.2024 के अनुसार एवं दिनांक 07.11.2024 की स्थिति में जारी मेरिट सूची के आधार पर किया गया है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
15वां वित आयोग की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 2357 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले को 15वां वित आयोग अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गई है? वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि से विधानसभा क्षेत्र भितरवार में किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार, कार्यवार पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराये। (ग) प्रश्नांश (ख) में उपलब्ध कराई गई राशि से स्वीकृत किये गये कार्यों पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई है और कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार, कार्यवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कार्यों में व्यय राशि एवं कार्य की पूर्णतः में कोई विलंब हुआ है? यदि हां तो विलंबकर्ता के विरूद्व कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) 15वां वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य की पूर्णता में विलम्ब नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
111. ( क्र. 2360 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कितने कौशल विकास केन्द्र किस-किस स्थान पर संचालित किए जा रहे है? इनकी क्षमता किया है? इनमें कौन-कौन सी ट्रेंड का प्रशिक्षण दिया जाता है? केन्द्रवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2022-23, 2023-24 में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है? केन्द्रवार एवं टेंडवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांकित वर्षों में प्रशिक्षणों पर कितनी राशि व्यय की गई है? केन्द्रवार, प्रशिक्षणवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांकित वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? नामवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराएं। इनमें कितने प्रशिक्षणार्थी भितरवार विधानसभा क्षेत्र के निवासी है? नामवार एवं रोजगारवार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) विभाग द्वारा वर्तमान में ग्वालियर जिले में कौशल विकास केन्द्र संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंडी टैक्स की चोरी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
112. ( क्र. 2361 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की कृषि उपज मंडी समिति सेवड़ा में 1 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक मंडी टैक्स के रूप में कितनी वसूली शासन को प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) मंडी क्षेत्र सेवड़ा में 1/4/2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने गुड़ का उत्पादन हुआ? इससे मंडी टैक्स की कितनी आय हुई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ग) क्या गत वर्षों की तुलना में गुड़ के व्यवसाय से इस वर्ष मंडी टैक्स की कम आय हुई है, जबकि गन्ना एवं गुड़ का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है यदि हाँ तो क्या कारण है? इसकी जांच कराई जावे। (घ) क्या विभाग के अधिकारी-कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों से अवैध वसूली करवा कर उसका स्वयं उपयोग कर रहे हैं और शासन की वसूली को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, यदि नहीं, तो जांच कराई जाए यदि हाँ तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दतिया जिले की कृषि उपज मंडी समिति सेवड़ा में प्राप्त मंडी फीस की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मंडी क्षेत्र सेवड़ा मंडी क्षेत्र सेवड़ा में विभागीय जानकारी अनुसार गुड़ के अनुमानित उत्पादन तथा प्राप्त मंडी फीस की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। गत वर्षों की तुलना में गुड़ से इस वर्ष मंडी फीस से कम आय हुई है। विभागीय जानकारी अनुसार गन्ने के उत्पादन एवं क्षेत्राच्छादन में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कमी आई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
नवीन भवन की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
113. ( क्र. 2364 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील में शासकीय गोविंद महाविद्यालय का भवन कितने वर्ष पुराना है इसमें कुल कितनी छात्र संख्या एवं कितने कर्मचारी (नियमित/संविदा) कार्यरत है? (ख) कार्यालय आयुक्त उ.शि. मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक 620 दिनांक 8/8/24 से प्राचार्य से नवीन भवन निर्माण के संबंध में जानकारी चाही गई थी तत्संबध में क्या जानकारी भेजी गई छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. से प्राक्कलन ब्लूप्रिंट नक्शा चाहा गया था यदि हाँ तो क्या इसे भेजा गया है या नहीं यदि भेजा गया तो उसकी छायाप्रति दी जाए यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी देवें। (घ) क्या छात्र-छात्राओं के अनमोल जीवन की सुरक्षा के लिए उक्त कॉलेज हेतु नवीन भवन स्वीकृत किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक कार्य प्रारंभ होगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय गोविंद स्नातक महाविद्यालय सेवड़ा जिला दतिया का भवन 38 वर्ष पुराना है। इस भवन में महाविद्यालय वर्ष 1987 से संचालित है। महाविद्यालय में सत्र 2024-25 में कुल विद्यार्थी संख्या 799 है। महाविद्यालय में नियमित रूप में एक तृतीय श्रेणी एवं तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। संविदा से कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। (ख) जानकारी महाविद्यालयीन पत्र क्रमांक 1482/2025, दिनांक 07/01/2025 द्वारा भेजी गई छायाप्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) महाविद्यालय को अतिरिक्त नवीन भवन निर्माण हेतु अभी भूमि आवंटित नहीं है। अतः पीआईयू से प्राक्कलन प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) अतिरिक्त नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में अनियमितता
[सहकारिता]
114. ( क्र. 2365 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की कुल कितनी शाखाओं में शाखा तथा प्रा. कृषि साख सोसायटियों की शिकायतें विगत वर्ष 2020 से प्राप्त हुई है तथा उनकी जांच में दोषी कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही हुई और अगर जांच दल ने जांच वर्षों से जान-बूझकर लंबित कर रखी है तथा आम किसानों एवं जनता का पैसा इनके द्वारा अनैतिक रूप से अन्य खातों में डाला है तो क्या इनके विरूद्ध कार्यवाही होगी, क्या पुलिस प्रकरण दर्ज कर दोषियों से वसूली की जावेगी, गरीब जनता का पैसा वापस करने की कोई योजना शासन ने बनाई है? यदि हाँ, तो क्या है और कब तक, जानकारी दें। (ख) शिवपुरी जिले में कृषि साख सोसायटियों में वर्ष 2010 के बाद शासन द्वारा अवैध रूप से नियुक्त किये गये भर्ती कर्मचारियों के आवेदन, शैक्षणिक योग्यता, ठहराव प्रस्ताव एवं फर्जी भर्ती कर्मचारियों को हटाने संबंधी मुख्यालय के आदेश, अवैध भर्ती में दोषी कर्मचारी/ अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही एवं उपार्जन कार्य शोर्टेज राशि, खाद बिक्री एवं पी.डी.एस. कार्य की राशि लाखों रूपया बकाया है जानकारी दें एवं उक्त राशि वसूली हेतु क्या–क्या कार्यवाही की गई तथा ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ गबन घोटाले में पुलिस प्रकरण दर्ज किये गये और अगर नहीं किये गये तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी? बिंदुवार, संस्थावार, शाखावार जानकारी दी जावे।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) शिवपुरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 04 शाखाओं में तथा 01 प्राथमिक कृषि साख सोसायटी में, कुल 05 शिकायतें विगत वर्ष 2020 से प्राप्त हुयी है। शिकायतों को लंबित नहीं रखा गया, अपितु इनकी विधिवत जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अनुसार जांच में दोषी कर्मचारियों पर बैंक कर्मचारी सेवानियम अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। दोषियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराये गये हैं तथा राशि वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं शिवपुरी में प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी नही, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) शिवपुरी जिले में कृषि साख सोसायटियों में विभाग द्वारा कभी भी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। उपार्जन कार्य में शॉर्टेज राशि, खाद बिक्री एवं पीडीएस कार्य की बकाया राशि एवं राशि वसूली हेतु की गयी कार्यवाही तथा गबन/घोटाले में पुलिस प्रकरण दर्ज संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
जनपद पंचायतों में भ्रष्टाचार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 2368 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में वर्ष 31 मार्च, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक सभी मदों में सभी ग्राम पंचायतों में क्या-क्या निर्माण कार्य हुए, सभी निर्माण कार्यों की टी.एस. एवं कितना-कितना व्यय किस कार्य पर हुआ एवं कितने कार्य अपूर्ण है? पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूची उपलब्ध कराये एवं जिन कार्यों की राशि निकाल ली गई है, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में विकास निर्माण कार्यों हेतु क्या-क्या सामग्री क्रय की गई जैसे सीमेन्ट, सरिया, गिट्टी, बजरी एवं अन्य सामग्री क्रय की गयी है? उस फर्म का नाम, पता, ग्राम पंचायत से दूरी एवं उन सभी फर्मों को कितना-कितना भुगतान किया गया, उनका सत्यापन, मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया गया? सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त अवधि में सांसद मद, विधायक मद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य कार्यों की जानकारी, किस-किस विभाग से कितनी-कितनी राशि, किस कार्य के लिए स्वीकृत हुई, उनके बिल व्हाउचर की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जावे एवं आज दिनांक तक कितने कार्य अपूर्ण जिसमें राशि पंचायतों द्वारा आहरण कर ली गयी है एवं कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एजेंसी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, की गई तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक पोहरी अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में 31 मार्च, 2028 से 31 मार्च, 2022 तक कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी http://narega.nic.in, www.prd.gov.in/eswaraj.gov.in, http://mplads.sbi, eSAKSHI पब्लिक डोमेन पोर्टलों पर उपलब्ध है। राशि निकाल ली गई है, संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) पोहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में विकास निर्माण हेतु सामग्री क्रय की गई फर्मों के संबंध में जानकारी http://narega.nic.in, www.prd.gov.in/eswaraj.gov.in, http://mplads.sbi, eSAKSHI पब्लिक डोमेन पोर्टलों पर उपलब्ध है। मूल्यांकन एवं सत्यापन संबंधित उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। (ग) पोहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। बिल व्हाउचर की प्रति ग्राम पंचायतों www.prd.gov.in/eswaraj.gov.in, http://mplads.sbi, eSAKSHI पब्लिक डोमेन पोर्टलों पर उपलब्ध है एवं कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, ऐसे 49 कार्यों के वसूली प्रकरण म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 सहपठित धारा 92 के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर न्यायालय विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी में प्रचलित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
गार्डों की नियुक्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
116. ( क्र. 2371 ) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन स्तर/विभाग से गार्ड की भर्ती के संबंध में जारी दैनिक वेतन भोगी, संविदा, आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त किए जाने के संबंध में जारी समस्त दिशा- निर्देश की प्रतियां उपलब्ध करावें? जिला गुना में मंडी समिति में उक्त किस नियम के अनुसार नियुक्ति की गयी है? उस नियम का उल्लेख करें।? कितने गार्ड वर्तमान में कार्यरत है? सभी की जानकारी आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति उपलब्ध करावें। नियुक्ति की नोटशीट उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में विगत 10 वर्षों में पदस्थ मंडी सचिवो के कितने रिश्तेदारों को मंडी गार्ड पर नियुक्ति दी गई है? पदस्थ सचिवों का कार्यकाल, नाम एवं उनके द्वारा नियुक्त किये गये गार्ड के नामों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) वर्तमान में रिकॉर्ड में दर्ज कितने गार्ड भौतिक रूप से मंडी परिसर में कार्यरत है? 1 वर्ष की इनकी उपस्थिति पंजी एवं वेतन भुगतान के देयकों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) में अनुपस्थित गार्ड की वेतन भुगतान की गई है तो जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों में सुरक्षा की दृष्टि से बोर्ड/अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त कर आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षाकर्मी तथा अन्य मानव संसाधन हेतु निविदा जारी कर लिये गये हैं। दिशा-निर्देश/ आदेश की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। जिला गुना में मंडी समिति में आउटसोर्स एजेंसी का निर्धारण कर सुरक्षाकर्मियों को लिया गया है। गुना मंडी में 41 सुरक्षाकर्मी कार्यरत हैं। जिनके आधार कार्ड तथा बैंक पास बुक की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। आउटसोर्स एजेंसी तथा गुना मंडी के मध्य हुये अनुबंध की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ख) विगत 10 वर्षों से पदस्थ मंडी सचिवों का कोई भी रिश्तेदार मंडी सुरक्षाकर्मी के रूप में नहीं रखे गये है। पदस्थ सचिवों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–4 अनुसार है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ग) गुना मंडी में 41 सुरक्षाकर्मी मंडी परिसर में कार्यरत हैं। माह-अप्रैल 24 से जनवरी 25 तक की अवधि के उपस्थिति पंजी एवं वेतन भुगतान के देयकों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–5 अनुसार है। (घ) मंडी में अनुपस्थित रहे किसी भी सुरक्षाकर्मी को भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता।
निलंबित अधिकारी को सेवा में वापस लिया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
117. ( क्र. 2374 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग म.प्र. भोपाल के आदेश क्र./अ-2/कृ.वि.अधि./वि./निलं./2022/600 भोपाल दिनांक 01/04/2022 में तत्कालीन कृषि विकास अधिकारी यंत्र विक्रेता से विक्रय केन्द्र में बैठकर बातचीत एवं पैसे के लेन देन की सत्यता की पुष्टि हो जाने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन पर उन्हें निलंबित किया गया था? यदि हाँ तो जारी आदेशों एवं आरोप पत्रों की एक प्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी के प्रकरण की जांच किस नाम/पदनाम के अधिकारी ने कब-कब की? जिसमें उसे स्पष्ट दोषी पाकर निलंबित किया गया था? जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की एक प्रति दें। (ग) दिनांक 28/01/2025 को कृषि संचालक ने जो आदेश जारी किया है उसमें क्या कैमरे पर घूंस लेते एवं जो ऑडियो जिसके आधार पर प्रश्नांश (क) में जिस अधिकारी को निलंबित किया गया था, वह क्या फर्जी/अवैध था? क्या किसी फोरेंसिक लैब से कृषि संचालक ने जांच करवाई या सांठ-गांठ कर पुन: बहाली के आदेश जारी किये? ऑडियो/वीडियो के फोरेंसिक जांच रिपोर्ट जिसमें वह फर्जी/बनावटी है, की रिपोर्ट उपलब्ध करायें? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में जांच अधिकारियों ने साक्ष्यों का अभाव में विसंगतिपूर्ण जो रिपोर्ट पेश की उसकी एक-एक प्रति उपलब्ध करायें? प्रकरण को ईओडब्ल्यू में क्यों नहीं दिया गया?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के आदेशक्र./अ-2/कृ.वि.अधि/वि./निलं./2022/600 दिनांक 01.04.2022 द्वारा श्री प्रहलाद बागरी तत्का. कृषि विकास अधिकारी जिला सतना को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उल्लंघन करने पर निलंबित किया गया है। श्री प्रहलाद बागरी तत्का. कृषि विकास अधिकारी जिला सतना के विरूद्ध संचालनालयीन पत्र क्र. अ-5-सी/वि.जां./05-2022/451 दिनांक 05.05.2022 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ख) श्री प्रहलाद बागरी तत्का. कृषि विकास अधिकारी जिला-सतना के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में संचालनालयीन आदेश क्र.अ-5-सी/वि.जां./05-2022/1538 दिनांक 23.12.2022 द्वारा श्री अनिल कुमार मिश्रा, सहायक संचालक/उप परियोजना संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्या.- परियोजना संचालक आत्मा जिला-सतना को जांचकर्ता अधिकारी तथा अनुविभागीय कृषि अधिकारी सतना जिला-सतना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी के पत्र क्र. 1688 दिनांक 03.08.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत प्रकरण में जांच रिमाण्ड की गई है। जांचकर्ता अधिकारी के पत्र क्र. 1564 दिनांक 05.08.2024 द्वारा पुन: जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2.1 एवं 2.2 अनुसार है। (ग) संचालनालयीन आदेश क्र. अ-5-सी/वि.जां./ 05-2022/130 दिनांक 28.01.2025 द्वारा श्री प्रहलाद बागरी, तत्का. कृषि विकास अधिकारी जिला-सतना के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार श्री बागरी को भविष्य में सचेत करते हुए प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया गया है। जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3.1 अनुसार है। आडियो/वीडियो संबंधी फोरेंसिक जांच नहीं हुई है। वर्तमान में श्री बागरी के बहाली के संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (घ) श्री प्रहलाद बागरी तत्का. कृषि विकास अधिकारी के विभागीय जांच प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2.1 एवं 2.2 अनुसार है। जांच निष्कर्ष के आधार पर श्री बागरी के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण में निर्णय लिया गया है।
रिक्त पदों को पद प्रभार से भरा जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
118. ( क्र. 2376 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में विभिन्न संवर्गों के पद विभागीय पदोन्नति न होने के कारण रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों को भरे जाने का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पदों को पद प्रभार से भरा गया है? तो क्या कृषि विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए पद प्रभार की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सकता? यदि रिक्त पदों को भरा जाना है तो कब तक? यदि नहीं, भरा जाना है तो क्यों? (ग) सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के विभिन्न संवर्गों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? कितने पद सीधी भर्ती से कितने पद संविदा से भरे जा चुके हैं तथा कितने रिक्त हैं? सभी पदों की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर की जाती है। (ख) जी हाँ। विभाग में प्रभार से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास के विभिन्न संवर्गो के पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पत्र पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 2378 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 828/2024-25 दिनांक 10-01-2025 संचालक पंचायत राज संस्था म.प्र. शासन भोपाल को बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की राशि जारी करने पत्र प्राप्त हुआ है? (ख) यदि हाँ तो प्राप्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कार्यों हेतु कार्य की प्रगति के अनुरूप जिला/जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर राशि जारी की जाती है।
मनरेगा योजना में प्राप्त राशि विवरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 2379 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत, बालाघाट के सभी पंचायत में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत शासकीय/ पंचायत भूमि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में कितने पंचायतों में कितने हेक्टर में प्लांटेशन (पौधा रोपड) किया गया? तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक, सहित, रोपित पौधे, की संख्या, जीवित पौधे की संख्या, पौधे प्रदायकर्ता एजेंसी का नाम, सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या पौधा शासकीय संस्था से क्रय नहीं किया गया है? यदि हाँ तो अन्य संस्था से क्रय करने पर भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है? या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी पौधे शासकीय नर्सरी से क्रय किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शॉपिग काम्प्लेक्स की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 2383 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक कितनी दुकाने शॉपिग काम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? उनके स्थान, लागत, कब निर्माण की गई तथा किसे आवंटित की गई? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) निर्मित दुकाने शॉपिग काम्प्लेक्स का आवंटन किसे किया गया तथा आमान राशि कितनी ली गई तथा किये गये अनुबंध पत्र की प्रति भी जनपद पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ग) निर्मित दुकाने शॉपिग काम्प्लेक्स का आवंटन किस आधार पर किया गया? आवंटन में क्या आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया गया तथा वर्गवार आरक्षण का प्रतिशत कितना दिया गया? प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायतों को कुल कितनी दुकाने निर्मित है तथा किसे आवंटित की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है।
क्षतिग्रस्त फसलों की बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
122. ( क्र. 2384 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज ऋण लेते समय ही फसलों का बीमा, संबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा करा दिया जाता है? यदि हां, तो जिला सिवनी में कितनी राशि फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन बीमा कंपनियों को कितनी प्रीमियम की राशि जमा करावाई गई? संस्था/बैंकवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2021 से 2024 तक खरीफ एवं रवी फसल की लिये किये गये बीमा के पश्चात प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के विरूद्ध कितनी बीमा क्लेम राशि सिवनी विधानसभा के किसानों को प्रदाय की गई? पटवारी हल्कावार हितग्राही की संख्या एवं राशि के विवरण सहित जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भुगतान करा दिया जावेगा? (ग) वर्ष 2023-24 खरीफ/रबी फसल व अन्य प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुई फसलों का सर्वे सिवनी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कहां-कहां किया गया? पटवारी हल्कावार जानकारी देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष हेतु अल्पकालिक फसल ऋण स्वीकृत होने पर मौसम विशेष हेतु नियमानुसार प्रीमियम नामे कर फसल बीमा किया जाता है। अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों के पास योजना में सम्मिलित नहीं होने का भी विकल्प होता है। अऋणी कृषकों की फसलों का बीमा कृषक के आग्रह पर बैंको/लोक सेवा केन्द्रों/अधिकृत बीमा एजेंट द्वारा या फसल बीमा पोर्टल पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। बीमा प्रीमियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) खरीफ 2023 तक की बीमा दावा राशि का भुगतान कृषकों के खातों में कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रबी 2023-24 एवं खरीफ 2024 की दावा राशि गणना/प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाधीन होने से दावा राशि का भुगतान लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
फसलों का उन्नयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
123. ( क्र. 2387 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निमाड अचंल में सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता होने से यहां के किसानों में गन्ना उत्पादन में रूचि को देखते हुए क्या सरकार खरगोन जिले में गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में गन्ना टिशू कल्चर लेब की स्थापना कसरावद या खरगोन में करेगी? अगर हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (ख) निमाड अचंल के मक्का और गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु वर्ष 2010 में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? अगर हाँ तो उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किया जावेगा? वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रस्ताव लंबित होने का क्या कारण है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत पूर्व से ग्वालियर एवं जबलपुर में टिशू कल्चर लेब स्थापित होने से विभाग में निमाड अंचल में खरगोन जिले में गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में गन्ना टिशू कल्चर लेब की स्थापना कसरावद या खरगोन में किये जाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। (ख) निमाड़ अंचल के मक्का और गेहूँ की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु वर्ष 2010 में विभाग को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
मेट्स, एरिना स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
124. ( क्र. 2388 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद के अहिरखेडा, सगुर, बरसलाय और बोरावा शासकीय शाला परिसरों में खेलो में बढ़ावा देने के लि मेटस/एरिना की स्थापना की जावेगी आगर हाँ तो कब तक नहीं तो कारण क्यों नही? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मेट्स/ एरिना स्वीकृति के लिए कब-कब पत्राचार किया गया है? (ग) कब तक इन शालाओं को मेटस/एरिना प्रदान की जाएगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभाग द्वारा शासकीय शाला परिसरों में मेट्स/एरिना प्रदाय नहीं किये जाते हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मान. सदस्य द्वारा विधानसभा क्षेत्र, कसरावद में मेट्स/एरिना स्वीकृति के लिए पत्र क्रमांक 296 दिनांक 29.11.2020, पत्र क्रमांक 838 दिनांक 01.08.2023 एवं पत्र क्रमांक 920 दिनांक 18.06.2024 पत्राचार किया है। पत्र क्रमांक 296 दिनांक 29.11.2020 के संदर्भ में मान. सदस्य की विधानसभा क्षेत्र में 1 सेट कबड्डी मेट्स कार्यादेश क्रमांक 5762 दिनांक 21.01.2021 से प्रदाय की गई है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फसल बीमा योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
125. ( क्र. 2389 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में फसल बीमा योजना किस नाम से, कब से, किन नियमो एवं आदेश के अंतर्गत संचालित कि जा रही है? केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशों एवं निर्देशों की प्रति सहित बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इस योजना में सम्मिलित होने हेतु किसानों के लिए क्या मापदण्ड है? कितनी भूमि/फसल पर कितना प्रिमियम किसान से, कितना राज्य सरकार से व कितना केन्द्र सरकार से जमा कराया जाता है? 20 मार्च, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितना प्रिमियम किसानो से प्राप्त हुआ, कितना राज्य सरकार से जमा कराया एवं कितना केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ? जिलेवार गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बताये। (ग) उपरोक्त अवधि में बड़वानी विधानसभा में कितने किसान फसल बीमा योजना में सम्मिलित हुए? कितना प्रिमियम किसान ने किस फसल के लिए जमा कराया? कौन-कौन सी आपदाओं में मुआवजा दिया गया एवं कितनी राशि कब से लंबित है? लंबित राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? निश्चित समयावधि बताये। ब्लॉकवार किसान का नाम, पता, फसल का नाम सहित बताये।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रदेश में रबी 1999-2000 से रबी 2015-16 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी। खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शी निर्देश समय-समय पर जारी किये गये है, जिनके प्रावधानों अनुसार योजना को प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्गदर्शी निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत कृषि कार्य करने वाले समस्त किसान/बटाईदार/ठेके पर खेती करने वाले कृषक योजना हेतु पात्र है। खरीफ मौसम के लिए प्रति हेक्टेयर जिलावार एवं फसलवार निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं कपास/व्यवसायिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत अधिकतम या वास्तविक प्रीमियम दर, जो भी कम हो कृषक अंश प्रीमियम देय है। शेष वास्तविक प्रीमियम दर अनुसार प्रीमियम राशि 50:50 के अंश में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2023 की फसल बीमा दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को कर दिया गया है। रबी 2023-24 का दावा प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है।
योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी
[श्रम]
126. ( क्र. 2390 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी विधानसभा में शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा पुरूस्कार योजना, विवाह सहायता योजना, अंतिम संस्कार हेतु सहायता योजना, कल्याणी सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना में कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया? योजनावार व्यक्तियों नाम, पते व भुगतान राशि बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) योजनान्तर्गत कितने व्यक्तियों को भुगतान किया जाना शेष है? व्यक्तियों नाम, पते व भुगतान राशि बताएं। (ग) शेष रहे व्यक्तियों को भुगतान कब तक किया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) (i) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी विधानसभा में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित प्रश्नांकित योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ii) श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी विधानसभा में अंत्येष्टि सहायता के 393 प्रकरण एवं अनुग्रह सहायता के 783 प्रकरणों में भुगतान किया गया है। योजनावार व्यक्तियों के नाम, पते व भुगतान राशि की वांछित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (iii) म.प्र. श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत चाही गयी जानकारी अनुसार योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021 से 10 मार्च, 2025 तक हितग्राही संख्या एवं हितलाभ की राशि का विवरण हितग्राहियों के नाम संबंधित संस्थान के पते सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3, 4 एवं 5 अनुसार है। (ख) (i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ii) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (iii) म.प्र. श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत उल्लेखित योजनाओं में आवेदन करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों को योजना अंतग्रत हितलाभ राशि का भुगतान किया जा चुका है, किसी भी हितग्राही का भुगतान शेष नहीं है। (ग) (i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ii) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत स्वीकृत एवं डिजीटली हस्ताक्षरित प्रकरणो में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। (iii) म.प्र. श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत कोई भुगतान शेष नहीं होने के कारण प्रश्नांश (ग) की जानकारी निरंक है।
विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
127. ( क्र. 2393 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में योजना कोड, योजना का नाम प्रावधान सहित बजट क्यों नहीं दिया जाता है लगभग 25 हजार करोड़ के प्रावधान/व्यय को मात्र 5 से 10 पंक्ति में उल्लेख कर भ्रष्टाचार को तथा राशि के गोलमाल को छिपाया जा रहा है? वर्ष 2015-16 से 2024-25 (लेखानुदान) की बजट राशि का योजना कोड तथा योजना का नाम, प्रावधान, व्यय, सहित सूची देवें। (ख) क्या अगले वर्षों में बजट का विस्तृत उल्लेख वार्षिक प्रतिवेदन में किया जायगा यदि नहीं, तो इसका कारण बतावें। क्या वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 तथा 2023-24 में कर्मचारियों को लेकर 4 से 5 पृष्ठ है और 25 हजार करोड़ के बजट पर 5 से 10 पंक्तिया है? (ग) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक 16 हजार से लेकर 25 हजार के प्रतिवर्ष प्रावधान तथा व्यय के बाद किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई? उनके जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ? (घ) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक प्रदेश की मण्डियों में कुल आवक तथा मण्डी फीस से आय की जानकारी दें तथा प्रतिवर्ष आवक तथा मण्डी फीस से आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। (ड.) मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक कितने-कितने कृषकों को सहायता राशि प्रदान की गई? सहायता की चारो केटेगरी अनुसार संख्या तथा राशि बतावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन म.प्र. शासन संसदीय कार्य विभाग की नियमावली के पद 7.17.1 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है। जिसके अनुबंध-9 अनुसार भाग दो में बजट विंहगावलोकन (एक दृष्टि में) तथा बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय (योजनावार) के उल्लेखानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रशासकीय प्रतिवेदन संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखानुसार बजट विहगावलोकन एवं योजनावार लक्ष्य उपलब्धि की जानकारी प्रस्तुत की गई है। (ग) वर्ष 2015-16 में मुख्य फसलों का कुल उत्पादन 409.20 लाख मैट्रिक टन तथा मुख्य फसलो की औसत उत्पादकता 1729 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2024-25 में द्वितीय अग्रिम अनुमान अनुसार मुख्य फसलों का कुल उत्पादन बढ़कर 709.82 लाख मैट्रिक टन तथा मुख्य फसलो की औसत उत्पादकता बढ़कर 2461 कि.ग्रा. हो गयी है। कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में प्रदेश की फार्म पावर 1.73 किलो वाट प्रति हेक्टेयर थी जो कि वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3.01 किलो वाट प्रति हेक्टेयर हो गई है। फार्म पावर स्तर में बढ़ोत्तरी यह दर्शाता है कि प्रदेश के कृषको के पास ट्रेक्टर एवं शक्तिचलित यंत्रो की उपलब्धता बढ़ी है। मुख्य फसलों के उत्पादन एवं औसत उत्पादकता में वृद्धि किसानों की आय में वृद्धि को दर्शाता है। कृषकों की आय सुरक्षित करने हेतु भारत सरकार की पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राशि रूपये 6000/- प्रति वर्ष अतिरिक्त पात्र कृषकों को प्रदाय किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो कृषकों के जीवन स्तर में सुधार का कारक है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
लंबित फाइलों का भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
128. ( क्र. 2394 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की मार्च 2024 से जनवरी 2025 की आय व्यय की केशबुक की सत्य प्रतिलिपि देवें तथा बतावें कि इस अवधि में विभिन्न कार्य के भुगतान की कितनी फाईले लंबित है तथा कितनी फाइलों पर भुगतान कर दिया गया? क्या कुल सचिव डा. मोहन सेन के इशारे पर कमिशन के लिए भुगतान रोका जा रहा है? (ख) आर.जी.पी.वी. में हाउस किपींग, सेक्युरिटी, बस तथा टैक्सी का कार्य किस-किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है तथा टेण्डर किस दिनांक को कितनी अवधि के लिए दिया गया था तथा अवधि पूर्ण होने पर उसमे किस-किस दिनांक को कितने समय के लिए अवधि क्यों बढ़ाई गई? क्या कुल सचिव के इशारे पर अवधि बढ़ाई गई? नोटशीट की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्य के लिए वर्ष 2024 में नये टेण्डर किस दिनांक को निकाले गये तथा उनको किस आपत्ति से निरस्त कर पुरानी एजेन्सी से ही कार्य क्यों कराया जा रहा है? नये टेण्डर की प्रति तथा प्रक्रिया में भाग लेने वाले के नाम, दर, सहित सूची देवें। निरस्ती संबंधी नोटशीट की प्रति देवें। (घ) ऐ.पी.एम. सेक्युरिटी, अलि ट्रेवल्स तथा महिमा ट्रेवल्स को कार्य प्रारंभ करने से जनवरी 2025 तक कितना-कितना भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी देवें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जनपद सदस्यों को आवंटित राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
129. ( क्र. 2399 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत महिदपुर अंतर्गत शासन द्वारा जनपद सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित की गई है? संपूर्ण विवरण देवें। क्या उक्त राशि को टाइड एवं अनटाइड के किस अनुपात में आवंटन किया जाता है? जनपद सदस्यों को आवंटन संबंधी शासन के क्या नियम-निर्देश है? (ख) क्या जनपद सदस्यों को प्रदाय की जाने वाली राशि को टाइड एवं अनटाइड के अनुपात में आवंटन करना अनिवार्य है? यदि हाँ तो क्या यह सही है की कुछ सदस्यों को केवल टाइड की राशि एवं कुछ सदस्यों को सिर्फ अनटाइड की राशि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो सदस्यों के नामवार, कार्यवार, राशिवार, विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत सदस्यों से पृथक-पृथक अनुशंसा प्राप्त करने एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में राशि आवंटित करने के निर्देश नहीं हैं। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
उद्योग में मेन्टेनेंस के अभाव में दुर्घटनाएं
[श्रम]
130. ( क्र. 2400 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रेसिम उद्योग के 70 वर्ष से पुराने प्लांट की मशीने, शेड, उद्योग का स्ट्रक्चर गैस, हवा, पानी व कोरोना काल के बाद मजदूरों की संख्या 3000 कम करने के पश्चात मेन्टेनेंस बंद कर दिया गया है? जिसके कारण उद्योग जीर्णशीर्ण होकर जर्जर हो चुका है? जिसके कारण आए दिन गैस रिसाव की घटना व दुर्घटना होती रहती है? गैस लिकेज होने पर उनके बचाव हेतु श्रमिकों तथा क्षेत्र की जनता को क्या ट्रेनिंग दी गई है? विवरण दें। (ख) श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 से 19/02/2025 तक कब-कब ग्रेसिम उद्योग का निरीक्षण किया गया? मेन्टेनेंस करने हेतु व दुर्घटनाओं के पश्चात उद्योग के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। (ग) उद्योग के पूर्व में हुए समझौतानुसार वर्ष 2019 से 31/12/2024 तक किन-किन ग्रेड पे-स्केल, मापदण्ड अनुसार श्रमिकों को भर्ती किया गया है व 01/01/2024 से 19/02/2025 तक कितने श्रमिकों को 08/10/2024 के समझौते के तहत भर्ती किया गया है तथा कितने श्रमिक के प्रकरण लंबित है? श्रमिकों की संख्या, उनके नाम, पिता का नाम, खाता, शिक्षा, ग्रेड पे-स्केल, श्रमिकों की चयन प्रक्रिया के मापदण्ड है? इनमें से कितने स्थानीय व कितने अन्य प्रदेशों से है? सम्पूर्ण विवरण दें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। ग्रेसिम उद्योग में मेन्टेनेंस का काम आवश्यकतानुसार नियमित रूप से किया जा रहा है अतः उद्योग जीर्णशीर्ण होकर जर्जर होने संबंधी स्थिति नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टेपल फायबर डिवीज़न में दिनांक 22-01-2023 एवं ग्रेसिम इंडस्ट्रीज केमिकल डिवीज़न में दिनांक 23-08-2024 को जाँच की गई एवं भवन स्थाईत्व प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। गैस रिसाव घटनाओं की पुनरावृत्ति की स्थिति भी नहीं है। कारखाने में स्थापित मशीनों के प्रिवेंटिव मेन्टेनेंस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। कर्मचारियों को दुर्घटना की स्थिति से निपटने संबंधी सेफ्टी ट्रेनिंग दी गयी है। श्रमिकों को प्रदान की गई सेफ्टी ट्रेनिंग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 से 19/02/2025 तक ग्रेसिम उद्योग के किये गये निरीक्षणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कारखाना में वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक घटित गैस रिसाव व अन्य दुर्घटनाओं संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ग) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फायबर डिवीज़न) बिरला ग्राम नागदा में वर्ष 2019 से 31/12/2024 तक S1, S2, S3, S0, TR ग्रेड में शैक्षणिक योग्यता एवं मापदण्ड अनुसार श्रमिकों को भर्ती की गई है। दिनांक 01/01/2024 से 19/02/2025 तक 64 श्रमिकों की भर्ती समझौते में हुई सहमति अनुसार चयन प्रक्रिया से हुई है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है।
श्रमिकों की जानकारी
[श्रम]
131. ( क्र. 2403 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम, झाबुआ में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक श्रमिकों द्वारा गुजरात, राजस्थान एवं अन्य स्थानों पर मजदूरी कार्य करने के दौरान, आकस्मिक मृत्यु होने/दुर्घटना होने पर, शासन द्वारा क्या सहायता/अनुदान दिया गया? ऐसे कितने श्रमिक/मजदूर थे जिनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई? (ख) जिला रतलाम, झाबुआ में संचालित उद्योगों द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने श्रमिकों को पंजीबद्ध किया गया है तथा संचालित उद्योगों द्वारा कार्यरत श्रमिकों का ई.पी.एफ. और बीमा कराया गया है या नही? वर्षवार उद्योगों की जानकारी पृथक-पृथक प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला रतलाम, झाबुआ में संचालित उद्योग द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम भत्ता दिया जाता है या नहीं? यदि हाँ तो जानकारी पृथक-पृथक बतावें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में रतलाम, झाबुआ से गुजरात, राजस्थान या अन्य राज्यों में मजदूरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना के प्रकरण श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: सहायता संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उद्योगों द्वारा श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान श्रम कानूनों में नहीं है। ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत बीमा की कार्यवाही केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन तथा केन्द्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है। (ग) जी हाँ। जिले के उद्योगों द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन सभी वर्ग के श्रमिकों को दिया जाता है। नियमित निरीक्षणों के दौरान वर्ष 2024-25 में न्यूनतम वेतन से कम भुगतान के झाबुआ जिले में प्रकरण नहीं पाए गए। रतलाम जिले में 29 प्रकरणों में 30 श्रमिकों को कम भुगतान पाए जाने पर विभागीय प्रयासों से राशि रूपये 2,78,343/- का भुगतान कराया गया।
गृह निर्माण समितियों की जानकारी
[सहकारिता]
132. ( क्र. 2404 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जिला धार, अलीराजपुर में पंजीकृत गृह निर्माण समितियों के नाम, पते, पंजीयन नंबर एवं उक्त गृह निर्माण समितियों के नाम पर राजस्व रिकार्डो पर दर्ज भूमि की एवं वर्तमान में कार्यरत संचालक मण्डल की जानकारी जिलेवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में स्थित गृह निर्माण समितियों जिन्हें नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 20 की छूट दी गई है उक्त गृह निर्माण समितियों के नाम एवं धारा 20 की छूट संबंधी आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों में से जिन गृह निर्माण समितियों के विरूद्ध कोई भी जांच प्रचलित है उक्त समस्त जांच प्रचलित गृह निर्माण समितियों के नाम जांच प्रकरण क्रमांक सहित संपूर्ण सूची पृथक-पृथक उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला धार, अलीराजपुर में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी गृह निर्माण सहकारी संस्था का पंजीयन नहीं किया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
133. ( क्र. 2408 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा नीमच में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के लिए विभाग से मांग की गई थी? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित, क्या संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग म.प्र. द्वारा जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी नीमच को पत्र क्र. 6499/खे.यु.क/अधो./2012 भोपाल, दिनांक 10.12.2012 को प्रेषित कर विभाग को आवंटित भूमि सर्वे क्र. 668 रकबा 07.827 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर पर हॉकी ट्रैक निर्माण हेतु प्रस्ताव निर्माण एजेंसी पीआईयू से एम.ओ.यू. कर तकनीकी स्वीकृति सहित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री द्वारा संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल को पत्र क्र. 591 भोपाल, दिनांक 18.07.2024 द्वारा उक्त ट्रैक निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जिला नीमच से हॉकी सिंथेटिक टर्फ निर्माण हेतु औचित्य सहित अभिमत चाहा गया था, जिसके संदर्भ में जिला कार्यालय, नीमच द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि हॉकी सिंथेटिक टर्फ हेतु पर्याप्त नहीं है, जिसके संदर्भ में जिला प्रशासन, नीमच से अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। (ख) जी हाँ। जिला प्रशासन द्वारा हॉकी सिंथेटिक टर्फ हेतु 2.00 हेक्टेयर (5.00 एकड़) आवंटित की गई थी, उक्त भूमि पर एथेलेटिक्स ट्रेक, बैडमिंटन कोर्ट का भी निर्माण प्रस्तावित था, उक्त निर्माण के लिये भूमि पर्याप्त नहीं होने के कारण इस भूमि पर हॉकी टर्फ निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला कार्यालय नीमच द्वारा जिला प्रशासन, नीमच से पुनः अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग की गई है। भूमि आवंटित होने के उपरांत हॉकी सिंथेटिक टर्फ निर्माण की आगामी कार्यवाही की जा सकेंगी। (ग) जी हाँ। संचालनालयीन पत्र क्रमांक 6900 दिनांक 25.10.2024 द्वारा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला-नीमच से हॉकी सिंथेटिक टर्फ निर्माण हेतु औचित्य सहित अभिमत चाहा है।
कुल सचिव के पद पर नियुक्ति
[उच्च शिक्षा]
134. ( क्र. 2410 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर सहायक प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति क्यों की गई है, जबकि यूजीसी गाइड लाइन अनुसार वरिष्ठ प्राध्यापक को कुल सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए था? उक्त अनियमितता के लिए दोषी पर क्या कार्रवाई की गई? उनकी सेवाओं को तत्काल समाप्त करते हुए इन्हें मूल विभाग में वापस कब तक किया जाएगा? (ख) मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल में जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सहायक प्राध्यापक श्री सुशील मंडेरिया की प्रभारी कुलसचिव के पद पर कथित रूप से अवैध नियुक्ति, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र/असाधारण क्रमांक 674 दिनांक 13/12/2017 के विरुद्ध की गई है नियुक्ति को निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा? (ग) क्या प्रभारी कुलसचिव द्वारा शासकीय संस्था मध्य प्रदेश माध्यम के स्व-अधिगम सामग्री प्रिंटिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के दो बैंकर चेकों को 26.11.2024 को वित्त नियंत्रक के हस्ताक्षर होने के पश्चात भी लंबित रखा गया? उचित कारण देवें। छात्रों को स्व-अधिगम सामग्री प्राप्त होने में हुई देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इन चेक के पश्चात की तारीख के चेक समय से जारी किए गए? (घ) क्या प्रभारी कुलसचिव का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता? यदि हाँ तो उक्त पर कब तक कार्यवाही की जाएगी अथवा विभागीय संरक्षण प्राप्त होता रहेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्यवाही की गई। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) दो चेकों पर वित्त नियंत्रक द्वारा दिनांक 26/11/2024 को हस्ताक्षर किए गए तथा ये चेक कुलसचिव के हस्ताक्षर दिनांक 02/01/2025 के उपरांत जारी किए गए। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। स्वअधिगम सामग्री छात्रों को समय पर प्रदाय की गई। जी हाँ। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राशि निकालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 2412 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 73 में जिला पंचायत/ जनपद पंचायत की वार्षिक लेखे तथा प्रशासनिक रिपोर्ट किस विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है? जानकारी दी जावे। (ख) जनपद पंचायत बजट अनुमान नियम 1997 की प्रति देवें एवं क्या इस नियम के अनुसार निर्धारित प्राप्त वार्षिक बजट का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के पालन में जिला पंचायत अध्यक्ष बालाघाट के द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 7 फरवरी, 2025 को अपर प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विकास, संचालक पंचायत राज संचालनालय, कलेक्टर जिला बालाघाट को प्रेषित पत्र तथा उसके साथ संलग्न निरीक्षण पत्र की प्रति देवें। (घ) क्या निरीक्षण प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है कि जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से जनपद पंचायत से राशि का हरण किया गया है? (ड.) यदि हां तो जनपद पंचायत चौगांव माखन जिला खंडवा के अनुसार ही उक्त प्रकरणों में कार्यवाही कर दी गई है? यदि हाँ तो प्रतिवेदन देवें यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 309-126-बाईस-पं-2-94 दिनांक 05 मार्च, 1994 यथा संशोधित अनुसार धारा 73 के अंतर्गत वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट प्रस्तुति हेतु जिला पंचायत के लिए, संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण तथा जनपद पंचायत के लिए, जिला उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विहित प्राधिकारी प्रावधानित है। पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक/पंचा./2010/6622 दिनांक 11.01.2011 द्वारा जिला पंचायत द्वारा तैयार की गई वार्षिक लेखा तथा प्रशासन की रिपोर्ट आयुक्त/संचालक, पंचायत राज को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय जिला पंचायत बालाघाट के पत्र क्रमांक 1398/पंचा.प्रको./जि.पं./2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा जांच दल गठित किया गया है। (ड.) उत्तरांश (घ) अनुसार गठित जांच दल का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच के निष्कर्षानुसार कार्यवाही की जावेगी।
बैकलॉग के सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा एवं वेतनमान
[उच्च शिक्षा]
136. ( क्र. 2413 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05 में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त बैकलॉग के सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि योग्यता अर्जित करने के उपरांत भी आज दिनाक तक समाप्त नहीं की गई है क्यों? (ख) जिन बैकलॉग सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि निर्धारित समय अवधि दो/तीन वर्ष में समाप्त की गई है उनके वेतनमान (वरिष्ठ/प्रवर/चतुर्थ पे बैंड) संबंधी, आदेश प्रसारित नहीं किया जा रहे है क्यों? (ग) उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 1-181/2011/38-1 दिनांक 27.09.2017 द्वारा अर्हता प्राप्त करने की अवधि 2017 तक बढ़ाई गई थी लेकिन निर्धारित बढ़ाई गई अवधि में अर्हता प्राप्त करने के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1-43/2019/38-1 भोपाल दिनांक 28.01.2019 में 27 एवं एफ 1-43/2019/38-1 भोपाल दिनांक 30.01.2021 में 12 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि अर्हता प्राप्त करने की तिथि के एक दिन बाद समाप्त की गई है क्यों? (घ) उक्त विसंगति को सुधार कर समस्त बैकलॉग सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा दो वर्ष में समाप्ति संबंधी संशोधित आदेश कब तक जारी किए जाएंगे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 102 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाना शेष है, उनकी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। आपाती एवं तदर्थ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का नियमितीकरण एवं उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1986 स्कीम एवं म.प्र. शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। शेष प्रश्नांश के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
एल.एल.बी. कक्षाएं प्रारंभ की जाना
[उच्च शिक्षा]
137. ( क्र. 2416 ) श्री अनिल जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस निवाड़ी में वर्तमान सत्र से समस्त कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं हाँ अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या कॉलेज में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक तथा अन्य पदों पर पदपूर्ति विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कर दी गई है? यदि हाँ, तो नामवार, पदवार जानकारी देवें। यदि नहीं, तो पदपूर्तियां कब तक की जावेंगी? (ग) प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एल.एल.बी. की कक्षाएं कहां-कहां संचालित हैं? (घ) क्या प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस निवाड़ी में एल.एल.बी. कक्षाएं प्रारंभ करने की विभाग की कोई कार्ययोजना है, यदि हाँ तो कब तक एल.एल.बी. की कक्षाएं प्रारंभ की जा सकेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। नवीन सृजित पदों पर वित्त विभाग के पृष्ठांकन के उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी, शेष रिक्त शैक्षणिक पदों के संबंध में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अशैक्षणिक नियमित पद पदोन्नति के पद है। आउटसोर्स के रिक्त पदों की आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूर्ति करने के निर्देश अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
श्रम नियमों का परिपालन
[श्रम]
138. ( क्र. 2418 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर द्वारा परिपत्र क्रमांक 01/02/नवम/प्रवर्तन/2019/39382-453 इंदौर, दिनांक 30/08/2019, ठेका एवं आउटसोर्स नियोजक, प्रमुख नियोजक एवं ठेकेदारों के पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति दिलाये जाने हेतु कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने विषयक जारी किया गया था? यदि हाँ, तो रीवा जिले में उपरोक्त परिपत्र के परिपालन में की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजी विवरण उपलब्ध करायें। (ख) क्या म.प्र. जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में प्रदेश में लागू ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कानूनों में श्रमिकों को प्रदत्त लाभ यथा न्यूनतम वेतन, समान पारिश्रमिक, बोनस, ग्रेच्युटी, पी.एफ., ई.एस.आय. इत्यादि से संबंधित अभिलेखों का प्रमुख नियोजक, ठेकेदार, कार्यवार (संलग्न श्रमिकों की जानकारी सहित) विवरण उपलब्ध करायें। (ग) रीवा जिले के किन-किन शासकीय विभागों में आउटसोर्स एजेंसियों/ठेकेदारों के माध्यम से कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवायें ली जा रही हैं? विभागवार आउटसोर्स एजेंसी/ठेकेदार की जानकारी का विवरण, नियोजित श्रमिकों के नाम, पते, श्रम कानूनों अनुसार श्रमिकों को प्रदत्त लाभ यथा न्यूनतम वेतन, समान पारिश्रमिक, बोनस, ग्रेच्युटी, पी.एफ., ई.एस.आय. इत्यादि से संबंधित अभिलेखों की जानकारी का विवरण वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध करायें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर द्वारा पत्र क्र. 01/02/नवम/प्रवर्तन/2019/39382-453 इन्दौर दिनांक 30.08.2019 द्वारा ठेका एवं आउटसोर्स नियोजक, प्रमुख नियोजक एवं ठेकेदारों के पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति दिलाए जाने हेतु कार्ययोजना अनुसार मार्च 2020 तक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने विषयक जारी किया गया है। उक्त पत्र में उल्लेखित कार्य योजना के परिपालन में सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक रीवा जिला अंतर्गत ठेका एवं आउटसोर्स नियोजक, प्रमुख नियोजक एवं ठेकेदारों को जारी किए गए पंजीयन एवं अनुज्ञप्तियां व श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु किए गए निरीक्षण अभियोजन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जी हाँ। सामान्यत: म.प्र. जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में प्रदेश में लागू ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम कानूनों का पालन किया जाता है। श्रमिकों को श्रम कानूनों में प्रदत्त लाभ यथा न्यूनतम वेतन, समान पारिश्रमिक, बोनस, ग्रेच्युटी इत्यादि प्रावधानों के अंतर्गत संधारित किये जाने वाले अभिलेख संबंधित श्रम कार्यालयों द्वारा संधारित नहीं किए जाकर नियोजकों द्वारा संधारित किए जाते हैं। पी.एफ., ई.एस.आय.सी. संबंधी जानकारी केन्द्र शासन से संबंधित है। म.प्र. जल निगम द्वारा श्रम कानूनों के पालन हेतु निरीक्षण कार्यवाही की जाकर दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन कार्यवाही की जाती है। पिछले 02 वर्ष में राज्य में की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है:-
अधिनियम |
2023-24 |
2024-25 |
||
निरीक्षण |
अभियोजन |
निरीक्षण |
अभियोजन |
|
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 |
10 |
01 |
41 |
23 |
संविदा (ठेका) श्रम अधिनियम, 1970 |
09 |
0 |
36 |
04 |
बोनस अधिनियम, 1965 |
07 |
0 |
20 |
0 |
सामान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 |
08 |
0 |
17 |
02 |
उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 |
03 |
0 |
12 |
0 |
(ग) रीवा जिला में शासकीय विभागों में आउटसोर्स एजेंसियों/ठेकेदारों के माध्यम से कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की सेवाएं ली जा रही है, विभागवार आउटसोर्स एजेंसी/ठेकेदार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं 'द' अनुसार है।
सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
139. ( क्र. 2419 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कितनी सड़कों का निर्माण वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किया गया? विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित सड़कों के वर्षवार किये गए संधारण में व्यय राशि, संधारणकर्ता, मूल्यांकनकर्ता/सत्यापनकर्ता, संधारण कार्यों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक–1 एवं 2 अंतर्गत कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के भ्रमण/निरीक्षण एवं अन्य शासकीय कार्यों हेतु अनुबंधित वाहनों से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा/कोटेशन, प्राप्त निविदा/कोटेशन, तैयार किये गए तुलनात्मक पत्रकों, किये गए अनुबंध, वाहनों की प्रस्तुत लागबुक/लागशीट एवं डीजल खर्च के किये गए भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रीवा जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक निर्मित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' में वर्णित 05 सड़कें पूर्णता के उपरांत संविदाकारों के परफारमेंस अवधि में होने से संधारण का कार्य आवश्यक होने पर संबंधित संविदाकार द्वारा किया जाता है। 02 सड़कें वर्तमान में अपूर्ण है। अत: शेष जानकारी निरंक है। (ग) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों के भ्रमण/निरीक्षण एवं अन्य शासकीय कार्यों हेतु अनुबंधित वाहनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।
विभागीय आदेशों का पालन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
140. ( क्र. 2422 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल के आदेश क्र. 7445/प्रशा./एस.आर.एल.एम./2023 दिनांक 09.06.2023 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार पाठक सहायक विकासखण्ड प्रबंधक म.प्र.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकासखण्ड नईगढ़ी जिला रीवा का नवीन पदस्थापना स्थान हेतु आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश क्र./349/स्था./MPDAY-SRLM/रीवा दिनांक 05.07.2023 एवं जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र. दी.द.अ.यो.रा.ग्रा. आजीविका मिशन जिला रीवा के पत्र क्र./257/स्था./MPDAY-SRLM/2024 रीवा दिनांक 03.07.2024 द्वारा संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थान हेतु कार्यमुक्त किया गया है? यदि हां तो क्या संबंधित कर्मचारी द्वारा आदेश का पालन किया गया है? यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। क्या आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हां तो क्या व कब तक? क्या आदेश का पालन कराया जायेगा? यदि हां तो कब तक? समय-सीमा बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। संबंधित कर्मी द्वारा दिनांक 04/03/2025 को उपस्थिति दर्ज करा दी गई है। जी हाँ। अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। यथा शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल मैदान का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
141. ( क्र. 2424 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग की खेल मैदान निर्माण की कोई योजना पूर्व में रही हैं और क्या वर्तमान में भी कोई योजना लागू हैं? हाँ, तो क्या और क्या विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बड़वारा एवं ढ़ीमरखेड़ा में विगत समय खेल मैदान स्वीकृत किए गए थे, हाँ, तो खेल मैदान निर्माण न किए जाने का कारण बताइये। (ख) क्या बड़वारा-विधानसभा में शासन/विभाग द्वारा आउटडोर/इन्डोर खेल मैदान निर्मित किए जाने की कोई योजना हैं? हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? नहीं तो क्यों जबकि अनुसूचित-जनजाति वर्ग की बाहुल्यता के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता से सर्वसुविधायुक्त खेल-मैदान का निर्माण किया जाना चाहिए? क्या शासन/विभाग इस पर कोई कार्यवाही करेगा? (ग) ग्रामीण अंचलों में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जाता हैं, विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं के तहत क्या-क्या गतिविधि विगत 03 वर्षों में प्रचलित रही? योजना/गतिविधिवार बताइये और आगामी समय में विभागीय गतिविधियों के क्रियान्वयन के संचालन की क्या कोई कार्ययोजना हैं? हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (घ) बड़वारा विधानसभा में संचालित शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 से अब तक खेल गतिविधियों के संचालन हेतु क्या-क्या निर्देश और क्या गतिविधियों हेतु कितनी-कितनी राशि एवं सामग्री वर्षवार प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किस-किस कार्य में व्यय की गयी और सामग्री का किस प्रकार और किस-किस को वितरित की गयी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र, बडवारा में राजीव गांधी खेल अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत छहरी के ग्राम खजूरी (भरौली) में आउटडोर स्टेडियम (खेल मैदान) का निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परफारमेंस ग्रांट योजना अंतर्गत राशि रु. 80.00 लाख की लागत से निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया है। इसके अलावा ढीमरखेड़ा में स्टेडियम (खेल मैदान) निर्माण किये जाने के संबंध में जिला कार्यालय, कटनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ढीमरखेडा में जिला प्रशासन द्वारा समतल व उपयुक्त 6.00 एकड़ भूमि नगर निकाय सीमा से 2.00 कि.मी. की परिधि में विभाग के नाम आवंटित होने के उपरांत जिला कार्यालय से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात बजट की उपलब्धता व सक्षम स्वीकृति के परीक्षण उपरांत शासन द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जाना संभव हो सकेंगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिये खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 18-खेलों की 11-अकादमियाँ संचालित की जा रही है। खेल अकादमियों में चयन हेतु प्रतिवर्ष चयन स्पर्धा आयोजित की जाती है तथा चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण आदि सुविधायें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त के अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में उल्लेखित अन्य योजनायें भी संचालित की जा रही है। विगत 03 वर्षों विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। संचालित विभागीय योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन किया जावेगा। (घ) विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग का है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
142. ( क्र. 2428 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ होने से प्रश्न दिनांक तक कितनी बार केन्द्र/राज्य शासन के आदेशानुसार पात्र आवासहीन व्यक्तियों की सर्वे सूची तैयार की गई है? जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा पात्र आवासहीन हितग्राहियों की सूची के सर्वे को तैयार करने के क्या दिशा-निर्देश दिए गए है? जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त शासन के निर्देशों के बाद भी अनेक पात्र व्यक्तियों के नाम बार-बार पात्र हितग्राही के नाम सर्वे सूची में सम्मिलित होने से वंचित कैसे रह जाते है इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है? उन्हे चिंहित करके क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में शासन द्वारा पात्र व्यक्तियों की सूची वंचित न रहे इस हेतु जो निर्देश दिए गए है उसके बाद भी व्यक्तिगत द्वेषतापूर्ण तरीके से पात्र व्यक्तियों के नाम रह जाते है तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारंभ होने से अब तक एक बार केंद्र शासन के आदेश अनुसार पात्र आवासहीन व्यक्तियों की सर्वे सूची तैयार की गई है तथा द्वितीय बार की सर्वे सूची बनाने हेतु सर्वे प्रचलन में है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासन के निर्देशों के अनुक्रम में नियमानुसार तत्समय उपलब्ध पात्र व्यक्तियों के नाम सर्वे सूची में सम्मिलित किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में शासन द्वारा पात्र व्यक्तियों को सूची में जोड़ने के लिये दो प्रकार की प्रणाली दी गई है- 1. नामांकित सर्वेयर द्वारा सर्वे (Assisted Servey) 2. पात्र व्यक्ति द्वारा स्वयं सर्वे (Self Servey), इस प्रकार पात्र व्यक्ति स्वयं भी अपना सर्वे कर सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष केन्द्रों का संचालन एवं व्यवस्था
[आयुष]
143. ( क्र. 2430 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत संचालित आयुष केन्द्रों में स्वीकृत पद, भरे पद, रिक्त पदों की जानकारी केन्द्रवार दें? क्या सभी केन्द्रों का संचालन नियमित रूप से समयानुसार हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित आयुष केन्द्रों में वर्तमान में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं? पूर्ण जानकारी केन्द्रवार दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित आयुष केन्द्रों में कौन-कौन भवन विहीन है? किनकी-किनकी बाउन्ड्रीवाल नहीं बनी है? कहां-कहां पेयजल की सुविधा, विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है? जानकारी दें एवं बतायें कब तक उक्त कमियों को पूरा किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार केन्द्रों के रिक्त पदों में कब तक पदस्थापना की जायेगी?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) के संलग्न परिशिष्ट-अ में उल्लेखित औषधालयों में जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार औषधियां प्रदाय की जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार, बजट उपलब्धता के आधार पर। (घ) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
वेतन-भत्तों का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
144. ( क्र. 2439 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत प्रकाशित राजपत्र (साधारण) में दिनांक 20/12/2024 के बिन्दु क्रमांक-क के 3 (क) (एक) के अंतर्गत वेतन तथा भत्तों पर व्यय किये जाने वाली राशि का प्रावधान स्टाम्प शुल्क मद से किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण से अवगत करावें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राजपत्र के प्रकाश में जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारी वृन्दों के वेतन तथा भत्तों पर व्यय किये जाने वाली राशि में सेवानिवृत्ति एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान भी जोड़ा गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक सेवानिवृत्ति एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान को भी जोड़ दिया जायेगा? जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
जनपद पंचायत उमरबन में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
145. ( क्र. 2446 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्लाक उमरबन में 2018 में पदस्थ तत्कालीन सीईओ और शाखा प्रभारी लेखापाल की मिलीभगत से वर्ष वित्तीय वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत रालामंडल और बाईखेड़ा में परफारमेंस ग्रांट फण्ड में विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता की गई थी? यदि हाँ तो किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी अनियमितता की गई थी? क्या दोषी लोकसेवकों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ तो दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) आदेश क्र 138/02-03-2019 में संबल योजना में ब्लाक उमरबन में 102 लाख राशि आवंटित की गई थी? यदि हाँ तो किन हितग्राहियों के खाते में राशि डाली गई थी? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में उल्लेखित प्रकरणों में तत्कालीन जनपद अध्यक्ष द्वारा नस्तियां और दस्तावेजों पर अनुमोदन लिया गया तथा जिला पंचायत सी.ई.ओ. धार को पत्र क्रमांक/38/23-03-2019 को शिकायत पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ तो सी.ई.ओ. धार के आदेश क्रमांक 4962 दिनांक 23-03-2019 को जाँच समिति का गठन कर जाँच किये जाने के निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ तो जाँच समिति द्वारा क्या जाँच की गई थी? जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' अनुसार। (ग) जी नहीं। जिला पंचायत सीईओ को पत्र क्र. 83 दिनांक 23.03.2019 दिया गया था। जी हाँ। जांच समिति द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' अनुसार है।
आयुष विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[आयुष]
146. ( क्र. 2449 ) श्री मथुरालाल डामर : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में आयुष विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं (गतिविधिया) कहां-कहां संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो घटकवार जानकारी देवें नहीं तो क्यों नहीं हो रही है? (ख) रतलाम जिले में आयुष विभाग द्वारा कितने स्वास्थ्य शिविर विगत 3 वर्षों में लगाये गये और उनसे लोगों को क्या लाभ हुआ? आय-व्यय के विवरण सहित बतावें? (ग) विगत 3 वर्षों में देवारण्य योजना अंतर्गत औषधिय पौधों की खेती के रकबो को बढ़ाने के लिए रतलाम जिले में कितनी समितियों का गठन किया गया तथा शासन की ओर से किसानों को क्या-क्या सुविधाएं दी गयी, उससे किसानों को विशेषकर जनजातिय क्षेत्रों में क्या लाभ प्राप्त हुए? अलग-अलग विवरण देवें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जिला स्तर पर 02 समितियों का गठन किया गया। 1. जिला स्तरीय देवारण्य समिति। 2. जिला स्तरीय तकनीकी समिति। किसानों को चयनित कर प्रशिक्षित किया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय फसलों की खेती के लाभ, संवर्धन, विक्रय आदि की जानकारी एवं तकनीकी समझ बढ़ी है एवं किसान, औषधीय फसलों को उगाने के प्रति अधिक रूचि ले रहे है।
आउटसोर्स से भर्ती एवं सामग्री क्रय
[उच्च शिक्षा]
147. ( क्र. 2451 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दलोदा जिला मंदसौर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय अंतर्गत क्या जनभागीदारी समिति का विधिवत गठन कर लिया गया है? नहीं तो क्यों? (ख) उक्त महाविद्यालय अंतर्गत 1 अप्रैल, 2022 से वर्तमान तक आउटसोर्स के माध्यम से, किस-किस पद पर कौन-कौन सी नियुक्तियां की गई है उनके प्राप्त आवेदन, मानदेय एवं उनकी चयन प्रक्रिया, चयनित स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता मो.नं. सहित विवरण देवें। (ग) प्रश्न अवधि में महाविद्यालय में कौन-कौन सी सामग्रियां, किस नियम के आधार पर क्रय की गई है? उनके कोटेशन, प्रमाणित बिल की प्रतिलिपियां वर्षवार देवें। (घ) प्रश्न अवधि से वर्तमान तक जन भागीदारी समिति को कुल कितनी आय कहां-कहां से प्राप्त हुई एवं इसका खर्च किस-किस कार्य के लिए, कितना-कितना, कब-कब किसके आदेश से हुआ है जी.एस.टी. न. सहित प्रमाणित बिल की प्रतियों सहित जानकारी देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। (ख) प्रश्नांश अवधि में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां नहीं की गई हैं। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय महाविद्यालयों का संचालन एवं निरीक्षण
[उच्च शिक्षा]
148. ( क्र. 2452 ) श्रीमती एडवोकेट निर्मला सप्रे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागान्तर्गत म.प्र. में संचालित महाविद्यालयों में कार्यरत लोकसेवकों के लिए संस्था में दैनिक न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित किये गए है? बताने की कृपा करें। (ख) क्या महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ के लिए पाठ्यक्रम अनुसार समय सारिणी निर्धारित की जाती है? यदि हाँ, तो क्या विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीना, शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना एवं शासकीय महाविद्यालय खिमलासा में पदस्थ शैक्षणिक स्टाफ (प्राध्यापकों) के लिए समय सारिणी तय की गई है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें, यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर कौन-कौन से अधिकारी शासकीय महाविद्यालयों में अवलोकन/निरीक्षण कर सकते हैं? जानकारी दें एवं यह भी बतावें कि 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक किन-किन अधिकारियों ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीना, शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना एवं शासकीय महाविद्यालय खिमलासा में किस-किस दिनांक को अवलोकन/निरीक्षण किया? दिनांकवार निरीक्षणकर्ता के नाम सहित बतावें एवं यह भी बतावें कि निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पायी एवं उन कमियों को दूर करने हेतु क्या-क्या उपाय किये गए?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में संचालित महाविद्यालयों में कार्यरत लोकसेवकों के लिये यू.जी.सी. के अनुसार एवं सातवें वेतनमान के अनुसार महाविद्यालय में उपस्थित रहने हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, संभागायुक्त राजस्व, जिला कलेक्टर, कलेक्टर का प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (उच्च शिक्षा) एवं प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर महाविद्यालयों का अवलोकन/निरीक्षण कर सकते हैं। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना में डॉ. सरोज गुप्ता, प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय, सागर द्वारा दिनांक 06.11.2024 एवं डॉ. रेखा बरेठिया, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर द्वारा दिनांक 07.01.2025 को निरीक्षण किया गया। शासकीय महाविद्यालय, खिमलासा का दिनांक 10.01.2024 को डॉ. जी.पी. चौधरी, तत्कालिक अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर द्वारा निरीक्षण किया गया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना में शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, सागर द्वारा दिनांक 06.11.2024 को किये गये निरीक्षण का प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।
गरीबी रेखा पात्रता के मापदण्ड
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
149. ( क्र. 2455 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा गरीबी रेखा की पात्रता हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये है? (ख) विधानसभा सौंसर अंतर्गत जनवरी 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक कितने बी.पी.एल. के आवेदन प्राप्त हुये है और प्राप्त आवेदनों में से कितने बी.पी.एल. कार्ड जारी किये गये है, तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या जारी किये गये बी.पी.एल. कार्डों में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का ध्यान रखा गया है, यदि हाँ, तो इनका भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कब-कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सौंसर के अंतर्गत तहसील सौंसर व मोहखेड अंतर्गत जनवरी 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक कुल 711 बी.पी.एल. के आवेदन प्राप्त हुये है प्राप्त आवेदनों में से 261 परिवार बी.पी.एल. हेतु पात्र पाए गये है। तहसील सौंसर में कुल 602 आवेदन में से कुल 215 पात्र पाए गये एवं तहसील मोहखेड में कुल 109 आवेदन में से कुल 46 पात्र पाये गये, जिनके नाम बी.पी.एल. सूची में जोड़े गये हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-2245 दिनांक 10/01/2021 के अनुसार जिलों में संबंधितों को राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नहीं करने के लिये निर्देशित किया गया है। (ग) जी हाँ। बीपीएल सूची में नाम जोडा एवं काटा जाना एक सतत् प्रक्रिया है आवेदक द्वारा विहित अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर विहित अधिकारी द्वारा तत्समय ही जांच दल गठित किया जाकर जांच दल में हल्का पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सोलर लाइट का क्रय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
150. ( क्र. 2460 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में सरपंच/सचिव के विरुद्ध सोलर-लाइट खरीदी के प्रकरण जिला पंचायत द्वारा बनाये गये है? सूची देंवे। (ख) सोलर लाइट खरीदी की जांच किसकी-शिकायत के आधार पर की गई थी? क्या जिला पंचायत द्वारा तत्समय ही सोलर लाइट क्रय किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया था? पत्र जारी किए जाने के बाद भी राशि वसूली की कार्यवाही क्या विधि संगत है? जानकारी दें। (ग) सोलर लाइट खरीदी की जांच किस अधिकारी/दल के द्वारा कब की गई जानकारी दें। जांच करते समय मौके पर सोलर लाइट का सत्यापन, सोलर-लाइट की गुणवत्ता का/किए गए भुगतान का सत्यापन तत्समय सोलर लाइट का बाजार-मूल्य एवं शासन द्वारा निर्धारित दर से अंतर का क्या सत्यापन कराया गया या नहीं? जिस अधिकारी/दल द्वारा जांच की गई वह तकनीकी रूप से सोलर लाइट की गुणवत्ता की जांच करने हेतु सक्षम था? संपूर्ण जांच की कार्यवाही की छायाप्रति दें। (घ) जिले के अंदर अन्य विभागों व अन्य मदों से सोलर लाइट क्रय की गई हो तो ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सोलर लाइट एवं अन्य विभागों व अन्य मदों द्वारा क्रय की गई सोलर लाइट की गुणवत्ता व किए गए भुगतान में क्या अंतर है? (ड.) वर्तमान में कितने सरपंच/सचिवों के विरुद्ध वसूली हेतु आदेश पारित किया गया है? वसूली आदेश क्या दर से अधिक भुगतान राशि का किया गया है या संपूर्ण राशि की वसूली की जा रही है? सोलर लाइट खरीदी की विस्तृत जांच के बगैर ग्रामसभा/ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर क्रय की गई सोलर लाइट की भुगतान की यदि संपूर्ण राशि वसूल की जा रही है तो क्या यह विधिसंगत है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत कटनी में 185 ग्राम पंचायतों में सरपंच/सचिव के विरूद्ध सोलर लाईट खरीदी के प्रकरण जिला पंचायत द्वारा बनाये गये है, ग्राम पंचायतों में सोलर लाईट खरीदी के प्रकरण दर्ज हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा बजट सत्र माह मार्च 2016 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 6376 पर उदभूत आश्वासन क्रमांक 784 से संबंधित होने के कारण जांच कराई गई थी। जी हां, जिला पंचायत कटनी का पत्र क्रमांक/8923/पंचा.सेल/23.07.2013 के द्वारा पंच परमेश्वर योजनांतर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सोलर उपकरण क्रय किये जाने हेतु म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित भोपाल द्वारा निर्धारित दरों एवं भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाईट खरीदी में म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन न करने पर विधि अनुरूप प्रकरण में दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जिला पंचायत कटनी का पत्र क्रमांक 1982/पंचा.सेल/योजना/16 कटनी जिला 03.03.2016 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (संबंधित जनपद पंचायत), पंचायत समन्वय अधिकारी (संबंधित ग्राम पंचायत), उपयंत्री (संबंधित ग्राम पंचायत) समिति गठित कर जांच कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जिले के अंदर पंचायतों में क्रय की गई सोलर लाईट की दरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर लाईट खरीदी में म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन न करने के कारण भुगतान की गई राशि की वसूली की जा रही है। (ड.) जिले में 38 तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर लाईट खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किये जाने के कारण सोलर लाईट खरीदी में भुगतान की गई संपूर्ण राशि की वसूली की जा रही है।
ब्रिज एवं सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
151. ( क्र. 2461 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेरे तारांकित प्रश्न क्रमांक 1636 दिनांक 15.02.2024 के संदर्भ में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र जिला देवास में सोनकच्छ डाक बंगला से जलेरिया मार्ग पर चेनेज क्रमांक 400 एवं इसी मार्ग पर चेनेज क्रमांक 5000 मीटर पर प्रस्तावित ब्रिज की स्वीकृति कब तक होकर ब्रिज निर्माण हो जाएगा? (ख) विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ जिला देवास अंतर्गत और कुल कितने ब्रिज स्वीकृति की प्रत्याशा में है? कृपया नाम सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) मेरे ऑनलाइन विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3540 दिनांक 15.07.2024 के संदर्भ में जिला इंदौर अंतर्गत स्टेट कनेक्टिविटी योजना में स्वीकृत पैकेज क्रमांक MP17SC 04 में तहसीलदार सांवेर के जांच प्रतिवेदन पर आपत्तिकर्ता किसानों की बंदोबस्त 1925 के रिकॉर्ड में भूमि शासकीय होने का उल्लेख है, किंतु महाप्रबंधक के सड़क निर्माण में रुचि न लेकर नकारात्मक रवैए के कारण सड़क निर्माण नहीं करवाया जा रहा है? महाप्रबंधक इंदौर ने कितनी बार जिला कलेक्टर या उच्च राजस्व अधिकारियों से सड़क निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाकर भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या किसानो द्वारा कालांतर में कूट रचित दस्तावेजों से बंदोबस्त 1925 में उल्लेखित शासकीय भूमि को अपने नाम करवाया है? क्या इसकी जांच करवाकर स्वीकृत सड़क का निर्माण करवाया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया समय-सीमा की जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र जिला देवास में सोनकच्छ से जलेरिया मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I के अंतर्गत किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों में निर्मित पुल-पुलिया के स्थान पर नवीन पुल-पुलिया निर्माण/उन्नयन हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ जिला देवास के अंतर्गत कोई भी ब्रिज स्वीकृति की प्रत्याशा में नहीं है। (ग) जिला इंदौर अंतर्गत स्टेट कनेक्टिविटी योजना में स्वीकृति पैकेज क्र. MP17SC04 के अंतर्गत इंदौर उज्जैन रोड से शाहडा बायपास मार्ग लम्बाई 0.50 कि.मी. हेतु मार्ग में राजस्व विभाग, अनुभाग सांवेर द्वारा प्रस्तुत पंचनामा दिनांक 21.01.2020 अनुसार उक्त मार्ग ग्राम शाहणा की भूमि सर्वे नं. 154 से निकलता है जिसमें सम्पूर्ण लम्बाई में कृषकों की निजी भूमि होना बताया गया है, मार्ग निर्माण हेतु सम्पूर्ण लम्बाई 0.50 कि.मी. में 30 फिट चौडाई की भूमि की आवश्यकता है। भूमि उपलब्धता के संबंध में महाप्रबंधक, पी.आई.यू. इंदौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सांवेर को पत्र क्र. 1347 दिनांक 11.06.2019, क्र. 2235 दिनांक 24.09.2019, क्र. 907 दिनांक 11.06.2020, क्र. 1294 दिनांक 24.07.2020, क्र. 165 दिनांक 18.01.2021, क्र. 435 दिनांक 31.03.2023, क्र. 949 दिनांक 12.05.2023, क्र. 447 दिनांक 14.02.2024, क्र. 2007 दिनांक 01.08.2024, क्र. 2310 दिनांक 15.09.2024, क्र. 2790 दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया जाकर एवं उपरोक्त पत्रों के पृष्ठांकन द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर को सूचित किया गया। पत्र क्र. 1294 दिनांक 24.07.2020 द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत इंदौर को अवगत कराया गया। आज दिनांक तक भूमि उपलब्धता के संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है। राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध होने के उपरांत आगामी कार्यवाही संभव है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
152. ( क्र. 2476 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में वित्तीय वर्ष 2004-2009 के दौरान छोटेलाल कश्यप नामक कर्मचारी किस पद पर पदस्थ रहें? उनकी सर्विस बुक में जाति क्या दर्ज थी? क्या श्री छोटेलाल कश्यप, लश्कर, जिला ग्वालियर के निवासी थे? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित श्री छोटेलाल कश्यप क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के थे? क्या सर्विस बुक या शासकीय रिकार्डों में उनकी जाति मांझी लिखी थी? क्या वे आदिवासी (जनजाति) समुदाय से थे? क्या उन्होंने अपना जाति प्रमाण-पत्र विभाग में मांझी या ओ.बी.सी. का जमा किया था? अगर हाँ तो उसकी एक प्रति दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित श्री छोटेलाल कश्यप जी का स्थानांतरण कृषि विज्ञान केन्द्र ग्वालियर में हुआ था? वहां पर वे कब से कब तक पदस्थ रहे? वहां के रिकार्ड में वे किस जाति के थे? क्या वे प्रश्न तिथि तक अभी पेंशनभोगी हैं? उनकी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति जो ग्वालियर में/सर्विस बुक में थी, उसकी एक प्रति दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्री छोटेलाल कश्यप की सेवा पुस्तिका के अनुसार तकनीकि सहायक के पद से दिनांक 30.06.1999 को सेवानिवृत्त हुए है। अत: वित्तीय वर्ष 2004-2009 दौरान पदस्थापना का प्रश्न नहीं उठता है। सेवानिवृत्ति आदेश की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। श्री छोटेलाल कश्यप की सेवा पुस्तिका में जाति ''मांझी'' हिन्दु अंकित है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। सेवा पुस्तिका में संबंधित का डाक का पता महादिक्स गोथ, कम्पू रोड लश्कर, ग्वालियर अंकित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। (ख) जी नहीं, संबंधित की सेवा पुस्तिका में अन्य पिछड़ा वर्ग में होने संबंधी इन्द्राज नहीं है। जी हाँ, सेवा पुस्तिका में श्री छोटेलाल कश्यप की जाति ''मांझी'' अंकित है। श्री कश्यप का आदिवासी (जनजाति) समुदाय से होने बाबत् उल्लेख उनकी सेवा पुस्तिका में नहीं है। संबंधित की सेवा पुस्तिका एवं कार्यालयीन नस्तियों में श्री छोटेलाल कश्यप जाति प्रमाण-पत्र संधारित होना नहीं पाया गया। (ग) जी नहीं, संबंधित की सेवा पुस्तिका में कृषि विज्ञान केन्द्र, का ग्वालियर में स्थानांतरण संबंधी प्रविष्टि होना नहीं पाया गया। अग्रेतर उल्लेखित शेष प्रश्नांशों के संबंध में जानकारी निरंक है तथा श्रीमती तारादेवी कश्यप पत्नी स्व. श्री छोटेलाल कश्यप को माह नवम्बर 2021 तक पारिवारिक मासिक पेंशन का भुगतान किया जाना पाया गया है।
अनुज्ञप्तियां निरस्त करने के बाद बहाल की जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
153. ( क्र. 2477 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले कृषि विभाग के किन-किन जिला कार्यालयों के द्वारा 01.04.2021 से प्रश्न तिथि तक किन-किन उर्वरकों के थोक/फुटकर विक्रेताओं समितियों/अन्य को कालाबाजारी करने/अवैध भंडारण करने/अवैध परिवहन करने या अन्य और कोई भी नियम विरूद्ध कार्य करने पर स्पॉट पर (स्थान पर) एवं दस्तावेजों में दोषी पाये जाने पर एवं उसके बाद एक या तीन या पाँच या अन्य सदस्यीय टीम की जाँच में दोषी पाया गया? प्रकरणों की प्रकरणवार जांच रिपोर्टों एवं निष्कर्षों की एक प्रति जिलेवार/माहवार/वर्षवार एवं जारी सभी आदेशोवार उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरणों में किन-किन प्रकरणों में निरस्त करने एवं अनुज्ञप्तियां एफ.आई.आर. कराने कृषि संचालनालय/राज्य शासन/संयुक्त संचालक रीवा ने जिला कार्यालयों को किस-किस के विरूद्ध कब व क्या आदेश/पत्र लिखे जारी किये सभी की एक-एक प्रति दें? (ग) प्रश्नांश (क) में जांच में दोषी पाये एवं (ख) में कार्यवाही करने के लिखित पत्र/आदेशों के बाद किस-किस नाम/पते/जिले की फर्मों/समितियों/अन्य की अनुज्ञप्तियां/लायसेंस/अन्य बहाल कर उन्हें दोषी मुक्त करने के आदेश/पत्र किस-किस कार्यालयों ने कब-कब जारी किये सभी की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें? (घ) राज्य शासन (घ) में जारी आदेशों को वैध मानती है या अवैध? किस-किस पर कार्यवाही के आदेश जारी होंगे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) रीवा संभाग के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 अनुसार शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भूमि आवंटन में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
154. ( क्र. 2480 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005 में कृषि उपज मंडी समिति हरदा में कितने लोगों को मंडी समिति के स्वामित्व की भूमि लीज पर दी है? (ख) क्या श्री संदीप पटेल आत्मज कमल पटेल को वर्ष 2005 में भूमि लीज पर दी गई है तथा श्री संदीप पटेल ने इसे सब लीज HPCL (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लिमिटेड) को कर दी? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में क्या सब लीज करने का अधिकार श्री संदीप पटेल का था? यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या विभाग संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? कब तक?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। कृषि उपज मंडी हरदा में वर्ष 2005 में मंडी स्वामित्व की भूमि किसी भी व्यक्ति/संस्था को लीज पर नहीं दी गई है। (ख) जी नहीं। श्री संदीप पटेल आत्मज कमल पटेल को वर्ष 2005 में भूमि लीज पर नहीं दी गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्नांश (ग) उदभूत नहीं होता है।
सरोवर तालाब एवं चेक डैम निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
155. ( क्र. 2488 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी अंतर्गत जनपद पंचायत केवलारी, धनौरा, छपारा, सिवनी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी द्वारा महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी (मनरेगा) मद से राशि वर्ष 2021-22 से आज दिनांक तक किस-किस पंचायत क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि से अमृत सरोवर तालाब एवं चेकडैम बनवाए गए? ग्राम पंचायत एवं वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त वर्षों में बनाये गये अमृत सरोवर तालाब एवं चेकडैम के प्रत्येक कार्य पर कितने-कितने पुरुष व महिला श्रमिकों को रोजगार दिया गया? कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त वर्षों में बनाये गये किस स्थान के अमृत सरोवर तालाब एवं चेकडैम के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत की जांच किस अधिकारी से करवाई गई? जांचकर्ता का नाम, पद सहित जांच प्रतिवेदन की प्रति के साथ दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो, कारण सहित जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में की गई अनियमितताएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
156. ( क्र. 2497 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में जिला पंचायत/जनपद पंचायत में संलग्न किये गये सचिव एवं रोजगार सहायकों को कार्य सौपा गया है? यदि हाँ तो सौंपे गये कार्य के आदेश की प्रति उपलब्ध करायें तथा संलग्न कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किस आदेश एवं नियम अनुसार किया जा रहा है? आदेश एवं नियम की प्रति उपलब्ध करायें। नियम विरूद्ध सचिव एवं रोजगार सहायकों के संलग्नीकरण के कारण संबंधितों के वेतन भुगतान के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? कृपया नाम/पद बतायें क्या संलग्नीकरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक अवगत करायें। यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। (ख) दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक जनपद पंचायत दतिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत घूघसी, छता, नुनवाहा, काराहार, ऐरई, डोंगरपुर, दुर्गापुर, बहादुरपुर सहित समस्त पंचायतों में मनरेगा से कौन-कौन कार्य स्वीकृत किय गये? कार्य का नाम, व्यय राशि, मजदूरी एवं सामग्री आदि की जानकारी ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार जानकारी देते हुए बिल वाउचर एवं कैशबुक की छायाप्रति प्रदाय करें। (ग) उक्त ग्राम पंचायतों में कुल कितने, जॉब कार्ड जनपद अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के जॉब कार्ड की सूची प्रदान करें। क्या मजदूरी भुगतान होने के बावजूद जानकारी डिलीट की गई? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करायें। क्या एक ही मजदूर के एक से अधिक जॉब कार्ड थे, जिनके आधार सीडिंग न होने के कारण डिलीट किये, यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायत, घूघसी, छता, नुनवाहा, काराहार, डोंगरपुर, दुर्गापुर, बहादुरपुर, बसई, उदगुवां, ऐरई सहित समस्त पंचायतों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन सीईओ जनपद दतिया सहित कौन-कौन अधिकारियों ने कब-कब किया? यदि हाँ तो क्या-क्या कमियां पाई गई? प्रतिवेदन प्रदाय करें तथा उक्त कमियों के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। दतिया जिले में जिला पंचायत/जनपद पंचायत में किसी भी पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक संलग्न नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। ग्राम पंचायतों के मजदूरों के पलायन करने पर, मृत्यु होने पर जॉब कार्ड डिलीट किये जाते हैं एवं परिवार विघटित होने पर आधार शीडिंग में समस्या होने से भी जॉब कार्ड डिलीट किये जाते हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
ग्वालियर चंबल संभाग के अशासकीय कॉलेजों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
157. ( क्र. 2498 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित है? नाम, पता सहित विवरण देते हुये बतायें कि उक्त विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कितने प्रॉयवेट कॉलेज संचालित हो रहे है तथा उक्त संचालित कॉलेजों में से कितने कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई है? स्थापना वर्ष से लेकर प्रश्न दिनांक तक जिलावार कॉलेजों के नाम पता सहित संपूर्ण विवरण दें। (ख) क्या जीवाजी वि.वि. ग्वालियर के अंतर्गत 1.S.N. 139 महाराणा प्रताप कॉलेज. गुलालई, मुरैना 2. S.N. 165 शिव शक्ति महाविद्यालय, झुडंपुरा, मुरैना 3. S.N. 166 सुभाष कॉलेज, पहाड़गढ़, मुरैना 4. S.N. 212 शिवशंकर कॉलेज, कलमाड, शिवपुरी 5. S.N. 221 डॉ. अम्बेड़कर कॉलेज, वीरपुर, श्योपुर 6. S.N. 174 इंदिरा इंस्टीट्यूट, सुनहरा, सबलगढ़, मुरैना सहित अन्य कालेज संचालित हो रहे है? यदि हाँ तो उक्त कॉलेजों सहित जीवाजी वि.वि. के अंतर्गत संचालित प्रॉयवेट कॉलेजों की विगत 10 वर्षों की मान्यता निरीक्षण रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन का अलग-अलग विवरण उपलब्ध करायें। (ग) क्या जीवाजी वि.वि. के अंतर्गत उक्त प्रॉयवेट कॉलेजों में व्याप्त गड़बडियों, अनियमितताओं एवं गबन घोटाले के संबंध में शिकायतों सहित माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई है? यदि हाँ तो उक्त शिकायतों की जानकारी देते हुये, की गई कार्यवाही से अवगत करायें? क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश के परिपालन में ई.ओ.डब्ल्यू. में प्राथमिकी दर्ज की गई है? यदि हाँ तो किस-किस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है तथा ई.ओ.डब्ल्यू. और विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ख) वर्णित उक्त प्रॉयवेट कॉलेजों को छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति राशि दी गई है? कृपया कॉलेजवार छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों के नाम, पता, राशि की जानकारी उपलब्ध करायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 19 शासकीय तथा 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) सुभाषचन्द्र बोस कॉलेज, पहाड़गढ़, मुरैना तथा शिवशक्ति महाविद्यालय, सबलगढ़ मुरैना की संबद्धता समाप्त की गई है, शेष 04 महाविद्यालयों को जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ, माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में जनहित याचिका क्रमांक 37922/2024 दर्ज की गई थी जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है। संबंधित कलेक्टर के माध्यम से इन महाविद्यालयों की जांच कराई जा रही है। जनहित याचिका में पारित आदेश दिनांक 29/02/2025 में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।
वीआईटी विवि में अवैध कोर्स का संचालन
[उच्च शिक्षा]
158. ( क्र. 2499 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में स्थित वीआईटी विवि भोपाल में एमसीए/एमटेक पार्ट टाईम/एमबीए का कोर्स कब से संचालित है, इसमें अभी तक कितने विद्यार्थियों को प्रवेश एवं डिग्री दी गई है तथा कितनी फीस वसूली गयी है। वीआईटी विवि में एमसीए/एमटेक पार्ट टाईम/एमबीए कोर्स के ऑर्डिनेंस की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं तथा म.प्र. निजी विवि आयोग भोपाल द्वारा एमसीए/एमटेक पार्ट टाईम/एमबीए कोर्स के संचालित करने की अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। अगर ये कोर्स अवैध चल रहे हैं तो विवि और आयोग के अध्यक्ष पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, कब की जाएगी? (ख) सीहोर जिले में स्थित वीआईटी विवि भोपाल में गेमिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक एन्ड साइबर सिक्युरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, बायो इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स कब से संचालित है, इसमें अभी तक कितने विद्यार्थियों को प्रवेश एवं डिग्री दी गई है। वीआईटी विवि में इन कोर्स के ऑर्डिनेंस की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। अध्यादेश क्रमांक 2 में ये कोर्स कहाँ उल्लेखित हैं, यदि उल्लेखित नहीं है तो मान्यता एवं संचालन की अनुमति कैसे दी गयी। अगर ये कोर्स अवैध चल रहे हैं तो विवि और आयोग के अध्यक्ष पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित विश्वविद्यालय में एम.सी.ए. कोर्स वर्ष 2017 से एवं एम.बी.ए. कोर्स वर्ष 2022 से संचालित है, एम.टेक पार्ट टाईम कोर्स संचालित नहीं है, प्रवेश डिग्री एवं शुल्क संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है, तदोपरांत परीक्षण करते हुए यथोचित कार्यवाही की जाएगी। (ख) विषयांकित विश्वविद्यालय में बी.टेक कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत गैमिंग टेक्नोलॉजी, सायबर सिक्यूरिटी एवं डिजीटल फॉरेंसिक, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एवं बी.टेक बायो इंजीनियरिंग के कोर्स सत्र 2018-19 से संचालित हैं, डाटा एनालिसिस, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स संचालित नहीं हैं। प्रवेश एवं डिग्री संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है, तदोपरांत परीक्षण करते हुए यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
टी.एस.सी. के ब्लॉक समन्वयक एवं मनरेगा के एपीओ का मानदेय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
159. ( क्र. 2501 ) श्री देवेन्द्र पटेल [श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, श्री सुनील उईके] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 8141/22/वि-2/स्था./2012 भोपाल दिनांक 19/06/2012 के अनुसार समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के ब्लॉक समन्वयक एवं मनरेगा के एपीओ जनपद स्तर का मानदेय क्या एक समान था? यदि हाँ तो वर्ष 2012 से वर्ष 2024 तक वित्तीय वर्ष कितना-कितना निर्धारित किया गया था? (ख) म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद का आदेश क्रमांक 8804/एन.आर.जी.एस.- एमपी/एन.आर.-2/2023-24 भोपाल दिनांक 30/01/2024 एवं राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का आदेश क्रमांक 08/22/एसबीएम/जिला/ ज.पं./2023 भोपाल दिनांक 03/01/2024 के द्वारा भोपाल दिनांक 03/01/2024 द्वारा मनरेगा के एपीओ जनपद स्तर एवं एसबीएम (जी) के बीसी का मानदेय का निर्धारण मैट्रिक लेवल 08 किया गया था? यदि हाँ तो क्या वर्तमान में उक्त दोनों योजनाओं के पदों का मानदेय/वेतन एक समान हैं? यदि नहीं, तो क्या? एक समान वेतन कब तक किया जावेगा और किन-किन को कितना-कितना मानदेय निर्धारित किया गया है जिलेवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पत्र क्रमांक 267/22/वि-2/एसटी./2021 भोपाल दिनांक 10/01/2022 एवं पत्र क्रमांक 7438/22/वि-2/स्था./2021 भोपाल दिनांक 27.07.2022 एवं पत्र क्रमांक 5972/22/वि-2/स्था./2022 भोपाल दिनांक 15.06.2023 के तहत वर्ष 2020 से 2023 की स्थिति में कुल 23.08% का मानदेय वृद्धि किया गया था? (घ) यदि हाँ तो एस.बी.एम. (जी) के जिला/जनपद पंचायत स्तर में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बढ़े हुये वेतन के अंतर की राशि (एरियर्स) का भुगतान किया गया, यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा? साथ ही जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों के तहत एसबीएम (जी) के राज्य मुख्यालय में पदस्थ संविदा कर्मचारियों का मानदेय अंतर की राशि (एरियर्स) का भुगतान किया गया है? यदि हाँ तो जिला/जनपद पंचायत स्तर के कर्मचारियों को क्यों लाभ से वंचित किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी नहीं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) की कार्यकारिणी समिति द्वारा मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र''अ'' अनुसार है एवं मनरेगा की सशक्त समिति जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रश्नांश (ग) अनुसार 23.08 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। परन्तु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना अंतर्गत भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कुल वित्त पोषण की 1 प्रतिशत राशि व्यय प्रावधानित होने के कारण प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनांतर्गत वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राज्य मुख्यालय पर पदस्थ संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान राज्य मद राशि से किया गया। प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शासनादेशों के तहत जिला/जनपद कर्मचारियों के वेतन में वर्ष 2020-2023 तक वृद्धि नहीं की गयी। अत: एरियर भुगतान भी नहीं किया गया।
म.प्र. निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थी
[उच्च शिक्षा]
160. ( क्र. 2504 ) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में अध्यक्ष भरत शरण सिंह की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की गई थी? यदि हाँ तो 30 नवम्बर 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद भी पदासीन क्यों हैं? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 2023-24 में इनको प्रतिनियुक्ति का वेतन क्यों दिया गया था? (ख) क्या प्रो. भरत शरण सिंह, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे? यदि हाँ तो अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में नियुक्ति के समय शासन द्वारा शहडोल विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति समाप्त की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) नियामक आयोग में इनकी नियुक्ति दिनांक 20 सितम्बर 2020 से 30 नवम्बर 2024 तक कुल कितना वेतन आहरण किया गया? (घ) क्या शासन के कर्मचारी बिना विभाग की सहमति के प्रतिनियुक्ति से प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थ हो सकते हैं? यदि नहीं, तो प्रो. भरत शरण सिंह, अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर क्यों पदस्थ रहे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नियमानुसार सेवानिवृत्त व्यक्ति भी आयोग के सभापति का पद धारित कर सकता है। आयोग में सभापति के रूप में पदस्थ राज्य सरकार के सेवारत अधिकारियों के वेतन और भत्ते संरक्षित किए जाने का प्रावधान नियमों में है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) कुल राशि रू. 1,43,66,875/- वेतन के रूप में आहरित की गई। (घ) जी नहीं। उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायत सचिवों का स्थानांतरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
161. ( क्र. 2505 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के अंतर्गत सचिवों का स्थानांतरण नीति दिनांक 29 जनवरी, 2025 के पूर्व दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 28.01.2025 तक प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कितने सचिवों का स्थान परिवर्तन किया गया है, यदि हाँ तो उनके किये गये आदेश एवं स्थान परिवर्तन संबंधित शासन के आदेश एवं नीति उपलब्ध करावें? (ख) जनपद पंचायत राजपुर के अंतर्गत कितने सचिवों का स्थान परिवर्तन संबंधित आदेश जारी किये गये हैं किन्तु बाद में पदस्थापना सचिव की करने के पश्चात आदेश संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि उस ग्राम पंचायत में न सचिव है न ही रोजगार सहायक उक्त ग्राम पंचायत का पद रिक्त रखते हुए राजस्व सीमा से दूर के सचिव को उक्त ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रभार सौंपा गया, जो पूर्व में उस ग्राम पंचायत से निलंबित हुआ है उसे प्रभार सौंपने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जनपद पंचायत राजपुर से उक्त सचिव को प्रभार दिए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है या नहीं, यदि नहीं, दिया गया तो उसके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा तथा उक्त ग्राम पंचायत की पदपूर्ति हेतु पास के ग्राम पंचायत के सचिव को प्रभार दिया जा सकता है, यदि हाँ तो कब तक आदेश जारी होगा, जिससे कि आदिवासी क्षेत्र की ग्राम पंचायत में शासन की समस्त योजनाओं को सचिव के माध्यम से ग्रामीणों को समय-सीमा में लाभ प्राप्त होगा? (घ) राजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तलवाड़ा डेब में रोजगार सहायक की पूर्ति कब-तक कर दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बड़वानी जिले में दिनांक 01.01.2024 से 28.01.2025 तक 21 ग्राम पंचायत सचिवों का स्थान परिवर्तन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत राजपुर अंतर्गत 03 पंचायत सचिवों के स्थान परिवर्तन आदेश जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से 02 पंचायत सचिवों का आदेश संशोधन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। उक्त ग्राम पंचायतों में से 01 ग्राम पंचायत सांगवीठान में ग्राम रोजगार सहायक का पद रिक्त होने से प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रभार अन्य ग्राम पंचायत के सचिव को सौंपा गया। श्री राधेश्याम नागर पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सांगवीठान को निलंबित किया गया था, वित्तीय अनियमितता नहीं पाये जाने से बहाल किया गया एवं ग्राम पंचायत का प्रभार सौंपा गया। (ग) जी नहीं। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभार दिये गये। शासन की समस्त योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है। (घ) राजपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तलवाड़ा डेब में ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ हैं।
योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित राशि
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
162. ( क्र. 2520 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड शहर में संचालित शासकीय महिला तकनीकी महाविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 में किन-किन योजनाओं के तहत किस मद में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? महाविद्यालय में कुल स्टॉफ संख्या व छात्राओं की संख्या बतायें। (ख) क्या वर्ष 2024-25 में उक्त महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की योजना विभाग को प्रस्तावित है? (ग) यदि हाँ तो योजना का नाम व प्रदाय की जाने वाली राशि कितनी होगी? उक्त महिला तकनीकी महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का गठन कब तक किया जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। महाविद्यालय के स्टॉफ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। छात्राओं की संख्या 36 है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भिण्ड में संचालित आई.टी.आई. का विस्तार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
163. ( क्र. 2521 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड शहर में संचालित आई.टी.आई. में प्रशिक्षुओं की संख्या व कार्यरत स्टॉफ की संख्या कितनी है तथा कितनी फेकल्टी के कोर्स संचालित किये जा रहे है, वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं से प्रदाय की जाने वाली कुल राशि कितनी है? (ख) क्या आई.टी.आई. का विस्तार भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थल जैसे अकोड़ा, उमरी, पाण्डरी, नयाँ गाँव, टेहनगुर में करने की योजना विभाग द्वारा तैयार की जावेगी? (ग) क्या नवीन आई.टी.आई. के सम्बन्ध में भविष्य में कोई योजना बनाई जावेगी?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) संभागीय शासकीय आईटीआई, भिण्ड में संचालित व्यवसाय एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या 30 है। वर्ष 2023-24 में प्रदाय की जाने वाली राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) शासन का संकल्प प्रत्येक विकासखण्ड में एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने का है।
खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना
[खेल एवं युवा कल्याण]
164. ( क्र. 2524 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेलों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी विशेष रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं? क्या यह योजना ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों तक प्रभावी रूप से पहुँच रही है? (ख) क्या इन क्षेत्रों में प्रतिभाओं को उभारने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? इस योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किन संसाधनों की व्यवस्था की गई है? (ग) क्या खिलाड़ियों को विशेषज्ञ कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, वजीफा, आधुनिक खेल सुविधाएँ और अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उनकी विस्तृत जानकारी क्या है? (घ) इस योजना की सफलता को मापने के लिए सरकार कौन-कौन से मापदंड अपना रही है? अब तक इस योजना के माध्यम से कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है? इस योजना के अब तक के प्रभाव और भविष्य की संभावनाएँ क्या हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेलों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार विभाग द्वारा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभा को उभारने के लिये खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 अकादमियां संचालित की जा रही है। खेल अकादमियों में चयन हेतु प्रतिवर्ष चयन स्पर्धा आयोजित की जाती है तथा चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, खेल प्रशिक्षण आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध कराई जाती है। (ग) प्रतिभावान खिलाड़ियों का टेलेन्ट सर्च के माध्यम से चयन कर प्रदेश की 18 खेलों की खेल अकादमियों में प्रवेश प्रदान किया जाता है। चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल अकादमियों में खेल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त अत्याधुनिक व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अलावा राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने पर प्रोत्साहन व पुरूस्कार राशि भी प्रदान की जाती है, इस संदर्भ में विभागीय नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) योजना की सफलता हेतु खेल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं करने वाले खिलाड़ियों को अकादमी से निष्काशित (Weedout) कर, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है। योजनाओं की सफलता का यह परिणाम है कि 38वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखण्ड 2025 में मध्यप्रदेश ने 34 स्वर्ण, 26 रजत एवं 22 कांस्य पदक, इस प्रकार कुल 82 पदक अर्जित कर राज्यों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 19वें एशियन गेम्स, चाईना में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा देश व प्रदेश 6 स्वर्ण, 6 रजत एवं 4 कांस्य, इस प्रकार कुल 16 पदक अर्जित करने में सहयोग प्रदान किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी खेल में 1 कांस्य पदक एवं पैराओलंपिक में 3 कांस्य पदक मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने अर्जित किये है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खेल व युवा मामले, भारत सरकार के द्वारा श्री एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग, सुश्री रूबिना फ्रांसिस, पैराशूटिंग, सुश्री प्राची यादव, पैराकेनो स्प्रिंट एवं कपिल परमार, ब्लाइंड जूड़ो को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। गत 5 वर्षों में अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 29 स्वर्ण, 590 रजत एवं 365 कांस्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 95 स्वर्ण, 84 रजत एवं 100 कांस्य अर्जित किये गये है।
बाह्य परीक्षक के संबंध में नियमवाली
[उच्च शिक्षा]
165. ( क्र. 2525 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. के डिग्री हेतु शोधार्थी के साक्षात्कार के लिए जो बाह्य परीक्षक बुलाये जाते हैं, उसके नियमावली की एक प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में 1 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2025 तक समाज विज्ञान/कला संकाय के अन्तर्गत इतिहास एवं राजनीति विज्ञान विषय में किन-किन बाह्य परीक्षक को बुलाया गया और विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें कितना भुगतान किया गया। विषयवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (प्रपत्र 1 से प्रपत्र 45) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 1 से प्रपत्र 8) अनुसार है।
फर्जी नियुक्ति एवं बैंक में फर्जीवाड़े
[सहकारिता]
166. ( क्र. 2528 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 08.11.24 को आयुक्त, सहकारिता, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को कोई शिकायत बहु. प्राथ. कृषि साख सहकारी समिति मर्या. संस्था बेदाखेड़ी, शाखा कोटरी, जिला सीहोर के खिलाफ फर्जी नियुक्ति के संबंध में प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उक्त शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक कब और क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गई? शिकायत की प्रति, जांच अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, जांच प्रतिवेदन, विभाग को कब प्राप्त हुआ सहित संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों आदेशों सहित बतायें। (ख) चंदेरी बैंक में हुये फर्जीवाड़े के संबंध में प्रश्नकर्ता से विभाग को कितने विधानसभा प्रश्न प्राप्त हुये थे, उन पर कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जाकर कितनी राशि प्राप्त की गई? अद्यतन स्थिति तक बैंक के पास कुल कितनी पूंजी कितने उपभोक्ताओं की पूर्ण रूप से है? शेष पूंजी प्राप्त करते हुये क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतायें। (ग) सहकारिता विभाग की प्रदेश में कुल कितनी चल एवं अचल संपत्ति है। जिलेवार संपूर्ण ब्यौरा दें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवनविहीन पंचायतों को भवन की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
167. ( क्र. 2532 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की विधानसभा देवरी में वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कहाँ-कहाँ पर सामुदायिक भवनों की कितनी लागत की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण देवें। मांग पत्रों के अनुसार शेष सामुदायिक भवनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी। (ख) कार्यालय पंचायत भवन विहीन है? उन्हें कब तक पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी? विवरण प्रदान करें। (ग) क्षेत्र के पहुंच विहीन ग्रामों में सड़कों की मांग के पत्र जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिये गये है उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण देवें एवं आगामी वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें किस-किस योजना में शामिल की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सागर जिले की विधानसभा देवरी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई भी सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) विधानसभा क्षेत्र देवरी की जनपद पंचायत केसली अंतर्गत 10 एवं जनपद पंचायत देवरी अंतर्गत 7 ग्राम पंचायतें भवन विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) माननीय विधायक द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को 70 सड़कों की मांग के 2 पत्र प्राप्त हुये है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV अंतर्गत प्राप्त दिशा-निर्देंशों के अनुसार परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत जनपद पंचायत केसली में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहुंच विहीन ग्रामों में सड़कों हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर/खेत सड़क के 6 के प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जनपद पंचायत द्वारा प्रेषित समस्त 6 कार्यों के प्रस्ताव जिला पंचायत को प्राप्त हुये है। जनपद पंचायत देवरी में 5 ग्राम पंचायतों के संबंध में पत्र प्राप्त हुये है। जिसमें से जिला पंचायत में सुदूर सड़क के संबंध में 4 प्रस्ताव प्राप्त हुये है। उक्त संबंध में नियमानुसार परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विज्ञान समूह की कक्षाओं की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
168. ( क्र. 2533 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की देवरी विधानसभा अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय केसली में स्नातक स्तर पर विज्ञान समूह की कक्षाएं प्रारम्भ कराये जाने हेतु कब-कब मांग पत्र दिये गये उन पर क्या कार्यवाही हुई है। विवरण देवें। (ख) क्या आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 में शासकीय महाविद्यालय केसली में विज्ञान समूह की कक्षाएं प्रारम्भ करा दी जावेगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र के गौरझामर में शासकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने की योजना शासन स्तर पर लंबित हैं यदि हाँ तो क्या आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमति/स्वीकृति प्रदान करा दी जावेगी? (घ) शासकीय महाविद्यालय देवरी में ऑडिटोरियम का निर्माण कब करा दिया जावेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सागर जिले के देवरी विधानसभा अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय केसली में स्नातक स्तर पर विज्ञान समूह की कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से क्रमशः पत्र क्रमांक 267/मु.मंत्रीका/एक/2024, दिनांक 07.06.2024 एवं 23611/सीएमएस/पीयूबी/2024, दिनांक 20/09/2024 तथा पत्र क्रमांक 96/मंत्री/योजना/2024, दिनांक 25/11/2024 प्राप्त हुये थे। नवीन संकाय प्रारंभ करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। गौरझामर में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासकीय महाविद्यालय देवरी में ऑडिटोरियम का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।
बीज उत्पादन की मात्रा एवं वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
169. ( क्र. 2536 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक फसलवार बीज उत्पादन की मात्रा तथा फसलवार रबी तथा खरीफ के मौसम में वितरित किये गए बीज की मात्रा की जानकारी दें। (ख) सांची विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की फसल क्षेत्राच्छादन तथा फसल उत्पादन की मात्रा की जानकारी दें। (ग) सांची विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक किस-किस बीज उत्पादक संस्था को कितना-कितना अनुदान दिया गया तथा बीजग्राम के तहत कितने हेक्टेयर क्षेत्र तथा हितग्राहियों को लाभांवित किया गया।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’क’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’ख’’ अनुसार है। (ग) सांची विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक बीज उत्पादक संस्था को प्रदाय अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –‘’ग 1’’ तथा बीजग्राम के तहत हेक्टेयर क्षेत्र तथा लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’ ग 2’’ अनुसार है।
रायसेन जिले में निजी कॉलेजों का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
170. ( क्र. 2537 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में निजी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एम.बी.ए., एम.सी.ए. में कितने छात्रों को प्रवेश देने का नियम है? प्रवेश की संख्या क्या है? वार्षिक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष कितने शिक्षण शुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है? विगत 03 शैक्षणिक वर्षों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिक्षण संस्थाओं में कितने-कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई? छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सहित संस्थावार जानकारी देवें। (ग) विगत 03 वर्षों में प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुये एवं कितने बंद हुये? जिलावार विस्तृत जानकारी देवें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नावधि में प्रवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के शुल्क का विनियमन किया जाता है। प्रश्नावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
उप संचालक कृषि की प्रतिनियुक्ति समाप्त करना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
171. ( क्र. 2540 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विभाग में वर्तमान में उप संचालक, कृषि के कितने पद स्वीकृत, कितने एवं कितने रिक्त हैं। विभागीय सेटअप की प्रति उपलब्ध करावें। गत पांच वर्षों में विभाग में उप संचालक के पद रिक्त होने के बावजूद किन-किन उप संचालक स्तर के अधिकारियों को मंडी बोर्ड में अथवा अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उप संचालक कृषि की प्रतिनियुक्ति में जबलपुर में पदस्थापना के दौरान मंडी बोर्ड-समितियों को कितनी आर्थिक क्षति हुई थी? श्री शर्मा के कार्यकाल की मंडी बोर्ड की विभागीय ऑडिट रिपोर्ट, विशेष ऑडिट रिपोर्ट व लोकल फंड द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें? यह भी बतायें कि श्री शर्मा द्वारा मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय, जबलपुर व अधीनस्थ मंडी समितियों के अभिलेख कार्यालय से गायब करने की शिकायत की गई थी। यदि हाँ तो शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायत की प्रति उपलब्ध करावें। मंडी बोर्ड और मंडी समितियों को आर्थिक क्षति पहुंचाने व शासकीय दस्तावेज गायब करने की शिकायत पर किस अधिकारी ने जांच की, कब प्रतिवेदन दिया? प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। समय पर जांच नहीं करने हेतु कौन दोषी है? क्या विभाग ऐसे दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के अंतराल में डॉ. शर्मा किन-किन आरोपों के कारण निलंबित रहे है? जानकारी बतावें। श्री शर्मा म.प्र. राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम/1998 की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया विनियम 6 (2) (2), 6 (2) (4), 6 (2) (5), 6 (2) (6) व प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के पत्र क्रमांक-विभागीय जांच 2023/19/-1096 भोपाल दिनांक 11.7.2023 और संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक बोर्ड-बी/1/स्थापना/4826 जबलपुर दिनांक 18.10.2023 को नजर अंदाज करते हुये किस आधार पर मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है? बतावें। (घ) क्या विभाग उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनेक अनियमितताओं के दोषी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुये इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उनके मूल विभाग में कब तक संबद्ध कर देगा? जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में वर्तमान में उप संचालक, कृषि के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी, गत पांच वर्षों में विभाग में उप संचालक स्तर के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी एवं विभागीय सेटअप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उप संचालक कृषि की प्रतिनियुक्ति में जबलपुर में पदस्थापना के दौरान स्थानीय निधि संपरीक्षा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की आपत्ति क्रमांक-4 में राशि रूपये 8,49,169/-, आपत्ति क्रमांक-5 में राशि रूपये 30,000/-, आपत्ति क्रमांक-10 में राशि रूपये 1,30,300,/- एवं आपत्ति क्रमांक-13 में राशि रूपये 3,32,670/- की वित्तीय अनियमितता/वसूली की आपत्ति ली गई है। मुख्यालय द्वारा विशेष अंकेक्षण दल बनाकर कराये गये विशेष ऑडिट की रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक 2620 दिनांक 21.03.2023 से प्राप्त वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट एवं आंचलिक कार्यालय जबलपुर का विशेष अंकेक्षण स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। श्री शर्मा, उप संचालक की प्रतिनियुक्ति के दौरान आंचलिक कार्यालय जबलपुर व मंडी समितियों के अभिलेख कार्यालय से गायब करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। जिस पर संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय, जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसका जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 7487 दिनांक 04.03.2025 से प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) डॉ. आनन्द मोहन शर्मा, उप संचालक, कृषि द्वारा अर्जित अवकाश का उपभोग करने के उपरांत भी निर्धारित कार्य स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किए जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) अंतर्गत निलंबित किए गए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। मंडी बोर्ड का पत्र क्रमांक/वि.जांच/1096 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आयुक्त, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल को श्री शर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र आदि प्रेषित किये गये हैं। अवर सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 1/1/0055/2023/-ESTB-FWAD दिनांक 25.10.2024 से दी गई अनापत्ति/सहमति के आधार पर आदेश क्रमांक/स्थापना-1/अ-4/प्रति./573/397 भोपाल, दिनांक 28.11.2024 के द्वारा डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उप संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल की सेवाएं, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा में 01 वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजना से स्वीकृत निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
172. ( क्र. 2541 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला अनूपपुर में मनरेगा योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, मजदूरी एवं सामग्री में व्यय राशि की जानकारी ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मनरेगा योजना से कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितना-कितना भुगतान किया गया? पंचायतवार, कार्यवार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। कार्यवार दर्ज बिल अनुसार कितनी भुगतान राशि लंबित है? लंबित भुगतान कब तक कर दिया जायेगा तथा उक्त अवधि में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से मनरेगा अंतर्गत भुगतान में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, उन पर क्या-क्या कार्यवाही, कब-कब की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में प्रश्नांकित अवधि में तालाब, चैकडेम, रपटा तथा बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य की स्वीकृतियां हुई हैं? यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में कहां-कहां, किन-किन कार्यों की कितनी राशि स्वीकृत हुई हैं? स्वीकृत कार्य की निर्माण एजेंसी कौन है? सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी वर्षवार, राशिवार, मदवार, ग्राम व ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (फ्लो चार्ट) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद में भुगतान हेतु राशि भारत सरकार से भी प्राप्त होती है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिला अनूपपुर अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में एवं क्रियान्वयन एजेंसी से भुगतान में अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
गोहद में चना मिनी किट का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
173. ( क्र. 2547 ) श्री केशव देसाई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में कितने चना मिनीकिट प्राप्त हुए और विकासखण्ड गोहद को कितने मिनीकिट का आवंटन प्राप्त हुआ है? उक्त चना मिनीकिट किन-किन किसानों को वितरित किये गये? सूची प्रदाय करें? (ख) क्या विकासखण्ड गोहद को यदि चना मिनीकिट प्राप्त हुए है, एस.ए.डी.ओ. द्वारा इन्हें प्राप्त किये गये हैं? यदि हाँ तो इनका वितरण किन किसानों को किया गया है, यदि नहीं, प्राप्त किये गये हैं, तो इसका कारण बतायें? (ग) विभाग द्वारा जिन किसानों को वितरण किया गया है उनकी सूची उपलब्ध करावें?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भिंड जिले को चना मिनीकिट संख्या-100 प्राप्त हुये है। विकासखंड गोहद को 17 मिनीकिट आवंटित किये गये। कृषकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हॉ, विकासखंड गोहद को चना मिनीकिट प्राप्त हुए हैं, एस.ए.डी.ओ. द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं किया गया है। किसानों को मिनीकिट वितरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विकासखंड गोहद में जिन किसानों को चना मिनीकिट वितरण किये गये उनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बैकलॉग की भर्ती सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि
[उच्च शिक्षा]
174. ( क्र. 2548 ) श्री केशव देसाई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्र 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकांश सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि प्रश्न दिनांक तक भी समाप्त नहीं की गई है, यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सत्र में नियुक्त किस-किस के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं? उनके नाम, पद व जिला सहित प्रमाणित जानकारी देंवे। आदेश कब-तक जारी किए जायेंगे? (ख) क्या प्रदेश में पूर्व में आपाती/तदर्थ से नियुक्त समस्त सहायक प्राध्यापकों को बिना नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित किये सहानुभूतिपूर्वक मानवीय आधार पर परिवीक्षा समाप्ति से लेकर समस्त लाभ दिये गये हैं, परन्तु वर्ष 2004-05 में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक प्राध्यापकों को लोक सेवा आयोग से चयनित होने के उपरांत भी परिवीक्षा अवधि समाप्ति आदेश लंबित क्यों है? क्या मानवीय आधार से यह वर्ग अछूता रहेगा? यदि यह वर्ग अछूता एवं उपेक्षित रहेगा तो कब तक? क्या यह अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के उल्लंघन की परिधि में नहीं आता है? विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा की वजह से वर्ष 2004-05 में नियुक्त सहायक प्राध्यापक परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश एवं अन्य आर्थिक हितलाभ से कब तक वंचित रहेंगे? (ग) सरकार निरंतर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के भेदभाव के विरूद्ध है, परन्तु उच्च शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों द्वारा वर्ष 2004-05 में नियुक्त हुये 70 से अधिक सहायक प्राध्यापकों के परिवीक्षा अवधि समाप्ति आदेश न निकालकर निरंतर मानसिक एवं आर्थिक शोषण कर रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा हैं? (घ) पूर्व में भी अनेक सम्मानीय विधायकों द्वारा इस संबंध में प्रश्न लगाये गये थे एवं विधानसभा में सरकार के उत्तर उपरान्त भी अभी तक यह समस्या निरंतर लंबित है क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 102 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाना शेष है, उनके नाम, पदनाम व जिला सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। आपाती एवं तदर्थ से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का नियमितिकरण एवं उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1986 स्कीम एवं म.प्र. शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। शेष प्रश्नांश के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नियम विरूद्ध नियुक्ति निरस्त की जाना
[उच्च शिक्षा]
175. ( क्र. 2550 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। शासकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होते हुये भी उनके द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन व प्रबंधन कैसे किया जा रहा है जानकारी दें। (ख) व्यक्तिगत जमा खातों के संचालन के लिये केवल शासकीय अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया जा सकता है, वित्तीय नियम-96 के अनुसार इस नियम का उल्लंघन कैसे और क्यों किया जा रहा है, क्या विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ग) मध्यप्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 785/स्था म.प्र. भोज.वि.वि.दिनांक 05.04. 2018 पर आज पर्यन्त तक क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट करें। कार्यवाही नहीं करने वालों के विरूद्ध कुलगुरू/प्रशासन एवं शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी जानकारी दें। (घ) यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। व्यक्तिगत जमा खाता का संचालन नहीं किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अधिसूचना द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तरदायी कर्मचारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। नई अधिसूचना दिनांक 07/03/2025 जारी की गई है, जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों का निर्माण
[उच्च शिक्षा]
176. ( क्र. 2553 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 21-1/2018/38-2/21/3/2018 के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निर्माण संबंधी नीति निर्धारित कर प्रदेश के 1000 से अधिक विद्यार्थी संकाय वाले सभी महाविद्यालय में रजिस्ट्रार का एक पद स्वीकृत करने हेतु दिये निर्देंशों में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रदेश में खोले गये 52 पी.एम. एक्सीलेंस महाविद्यालय में छात्र हित में रजिस्ट्रार का पद कब स्वीकृत कर पद की डीपीआर कब तक तैयार की जावेगी? (ग) आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक/56/62/आउशि/आईटी/सेल/2015 दिनांक 16/06/2015 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की बायोमेट्रिक ऑनलाईन उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन क्रय करने का भुगतान जनभागीदारी मद से किया गया था?, क्या यह सेवा समाप्त कर दी गई है? यदि हाँ तो राज्य शासन द्वारा आदेश कब जारी किये गये? (घ) उच्च शिक्षा आयुक्त के आदेश से सार्थक एप से समस्त शैक्षणिक संवर्ग के प्राचार्य, क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल, अतिथि विद्वान ऑनलाईन उपस्थिति दर्ज की जाती है। क्या जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर स्मार्ट फोन नहीं है उन्हें उपस्थिति दर्ज करने के लिये क्या राज्य शासन मोबाइल क्रय कर उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन सार्थक एप के माध्यम से कर्मचारी की गोपनीयता भंग नहीं होने की गारंटी प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार पद निर्माण किये जाते हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, ऑनलाईन उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रोन्नत करते हुए वर्तमान में ऑनलाईन उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, उपस्थिति दर्ज करने के लिये स्मार्टफोन आवश्यक नहीं है। अन्य संसाधन के माध्यम से भी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। गोपनीयता भंग नहीं होती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध कुलपति की नियुक्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
177. ( क्र. 2554 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022 में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति की नियुक्ति हेतु राजभवन द्वारा जारी किये गये विज्ञापन तथा प्राप्त आवेदन, चयन एवं साक्षात्कार समिति के आदेश तथा राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को जारी नियुक्ति आदेश सहित सभी दस्तावेजों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार श्री अरविंद कुमार शुक्ला की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को कुलपति के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया? यदि हाँ तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा नियम विरूद्ध किस आधार पर कब और कैसे कुलपति पद पर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया? प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति सहित हस्ताक्षरित प्रतिनियुक्ति सेवाशर्तें, विशवविद्यालय की सहमति आवाक-जावक पंजी की सत्य प्रतिलिप उपलब्ध करायी जावे। (ग) क्या प्रश्नांश 'क' के अनुसार राजभवन द्वारा नियम संबंधी प्रक्रिया अनुसार श्री अरविंद कुमार शुक्ला की नियुक्ति की गई? यदि हाँ तो 26 जनवरी, 2021 के बाद जन्म लेने के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर तथा 10 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव होने से अयोग्य होने पर कुलपति श्री अरविंद कुमार शुक्ला की नियुक्ति कब तक निरस्त की जायेगी? (घ) राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति पद हेतु श्री अरविंद कुमार शुक्ला द्वारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल से उचित माध्यम से किये गये आवेदन, डायरेक्टर की आवेदन पर अनुशंसा, समय-समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करने, साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति एवं उक्त विषय में आईसीआर दिल्ली को उचित माध्यम से किये गये पत्राचार की आवक-जावक पंजी के प्रमाण सहित समस्त सहपत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायीं जावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2022 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति की नियुक्ति हेतु राजभवन द्वारा जारी किए गए विज्ञापन क्र. एफ-1-7/22/रा.स./यू.ए. 1/644 दिनांक 17.05.22, प्राप्त आवेदनों की सूची, पैनल अनुशंसित करने के लिये समिति नियुक्ति हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7/22/रा.स./यू.ए.1/1194 दिनांक 06.09.22 तथा दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को कुलपति नियुक्ति हेतु जारी आदेश क्र. एफ-1-7/22/रा.स./यू.ए. 1/1420 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश की जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) नियुक्ति नियमानुसार हुई है। अत: अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (घ) आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किए गए। विज्ञापन में उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं थी। शेष प्रश्नांश की जानकारी संकलित की जा रही है।
विभाग अंतर्गत जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
178. ( क्र. 2568 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएँ, प्रशासनिक इकाइयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं इकाईयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) दिनांक 1 अप्रैल 2014 से वर्ष 2018 तक म.प्र. के किन-किन नगरों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कितने खेल स्टेडियमों के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी कार्य एजेंसी तय नहीं की गई हैं बतावें। विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कार्य एजेन्सी को जारी की गई है? बतावें। कितनी राशि कार्य एजेन्सी को भुगतान करना शेष है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नगर पालिका परिषद सिरोंज एवं नगर परिषद लटेरी, जिला विदिशा में सर्व सुविधा युक्त पवेलियन सहित स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव है? यदि हाँ तो स्वीकृतियां कब तक हो जावेगी? क्या प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन कब-कब किया गया? खेलवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा उक्त आयोजन पर कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी व्यय की गई? कितनी लेप्स हुई? लेप्स होने के लिए उत्तरदायी कौन है? क्या व्यय संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें कौन दोषी पाये गये? यदि कार्यवाही नहीं की गई? तो कब तक की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषक मेलों का आयोजन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
179. ( क्र. 2569 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की विभागीय संरचना क्या है? विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से उपक्रम एवं योजनाएँ संचालित हैं? योजना जानकारी देवें तथा वर्तमान में किस-किस योजना में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है? वर्ष 2003 और वर्ष 2024 की स्थिति में तुलनात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल में 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने कृषक मेलों का आयोजन कहां-कहां और कब-कब किया गया? कृषक मेला में कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? मेले में कितनी राशि आवंटित की गई? कितना व्यय हुई? भुगतानवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा कितनी कृषक संगोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम कब-कब और कहां-कहां कराये गये? कार्यक्रमवार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में कब-कब कृषक मेले का आयोजन किया गया तथा कब से आयोजन नहीं किया गया है? बतावें विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील में कृषक मेला आयोजित कब किया जावेगा? बतावें तथा विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं से कितने हितग्राहियों को कौन-कौन सी सामग्री प्रदान की गई? हितग्राहियों के नाम, पता, वितरण की गई सामग्री का नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। (घ) कृषक मेला एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन करने संबंधी विभाग को कोई कैलेण्डर जारी होता है? यदि हाँ तो छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा कृषक मेला, कृषक संगोष्ठी आदि आयोजन करने संबंधी शासन के क्या नियम निर्देश आदेश है? छायाप्रति उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग की विभागीय संरचना एवं विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं एवं उपक्रम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है। वर्तमान में विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की वर्ष 2003 एवं वर्ष 2024 की स्थिति में तुलनात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) भोपाल में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक आयोजित कृषक मेले, आयोजन स्थल, लाभान्वित हितग्राही, आवंटित राशि, व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है एवं उक्त अवधि में आयोजित वर्षवार कृषक संगोष्ठी एवं आयोजन स्थल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) विदिशा जिले में आयोजित वर्षवार कृषक मेले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील में कृषक मेले का आयोजन आगामी वर्ष में लक्ष्य प्राप्त होने पर जिला प्रशासन के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। विभाग की विभिन्न योजनांतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय सामग्री, नाम, पता सहित विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कृषक मेला एवं कृषक संगोष्ठी के आयोजन संबंधी वार्षिक कार्य योजना 2024-25 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य जिलों को आवंटित किए जाते हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 एवं कृषक मेला, कृषक संगोष्ठी आदि आयोजन करने संबंधी विभाग के नियम-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-9 अनुसार है।
नियम विरूद्ध कुलपति की नियुक्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
180. ( क्र. 2614 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कुलपति की अवैध नियुक्ति के संबंध में पत्र क्रमांक पीए/147/2024 दिनांक 05.08.2024 प्रेषित किया गया, उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नही, तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कुलपति के पद पर पदस्थापना किये जाने हेतु 10 वर्ष का अध्यापन कार्य का नियम निर्धारित है? शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या श्री अरविंद कुमार शुक्ला को 10 वर्ष का प्रोफेसर के पद पर अध्यापन का अनुभव था? यदि नही, तो नियम विरूद्ध उन्हे क्यों नियुक्त किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में तथ्य छुपाकर एवं म.प्र. शासन, यूजीसी एवं विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना कर दी गई नियुक्ति कब तक निरस्त की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनाक 05.08.2024 विचार उपरांत नस्तीबद्ध किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कुलपति के पदस्थापना किये जाने हेतु 10 वर्ष के अध्यापन कार्य का अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। (ग) डॉ. अरविंद शुक्ला की कुलपति के पद पर नियुक्ति नियमानुसार की गई है। (घ) प्रश्नांश (ख) और (ग) के संबंध में कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार की गई है। अतः शेष प्रश्नांश पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
महाविद्यालय एवं हायर सेकेंडरी में उन्नयन
[उच्च शिक्षा]
181. ( क्र. 2878 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में कितने महाविद्यालय संचालित है उन महाविद्यालयों की जानकारी उपलब्ध कराये? क्या सेंधवा में कन्या महाविद्यालय संचालित है? यदि नहीं, तो कब तक कन्या महाविद्यालय खोला जा सकेगा ऐसा कोई प्रस्ताव है यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) बड़वानी जिले के सेंधवा में संचालित शा.उ.मा.वि. चाचरियापाटी का कब हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया गया? शा.उ.मा.वि. चाचरियापाटी का कब महाविद्यालय में उन्नयन किया जायेगा? ऐसा कोई प्रस्ताव है या नहीं यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बड़वानी जिले के विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में 02 शासकीय, 01 अशासकीय (परम्परागत पाठ्यक्रम) एवं 03 (शिक्षा) अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, सेंधवा में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। (ख) सेंधवा में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाचरियापाटी का हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन 2005 में हुआ है। जी नहीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के महाविद्यालय में उन्नयन किये जाने संबंधी कोई नीति/प्रस्ताव नहीं है।