मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र


मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर



भवन विहीन हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के भवनों की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

1. ( *क्र. 3524 ) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) विधान सभा क्षेत्र बीना में कितने हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल भवन वि‍हीन हैं तथा वर्तमान में किसके भवन में संचालित हैं और कब तक भवन स्‍वीकृत हो जायेंगे? सूची उपलब्‍ध करावें (ख) विधान सभा क्षेत्र बीना में लगभग 08-10 वर्षों से संचालित शासकीय हाई स्‍कूल बेसरा कसोई एवं उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय बसाहरी, पथरिया जेगन एवं अन्‍य विद्यालयों के नवीन भवन कार्य योजना में शामिल हैं, अथवा नहीं? (ग) यदि कार्य योजना में शामिल हैं तो विधानसभा क्षेत्र बीना में संचालित हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के भवन कब तक स्‍वीकृत हो जावेंगे? (घ) विधान सभा क्षेत्र बीना में आज दिनांक तक उक्‍त विद्यालयों के भवन क्‍यों स्‍वीकृत नहीं किये गये? इसके लिए कौन दोषी है एवं विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। भवन निर्माण की स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण                                            वर्ष 2017-19 की कार्य योजना में शामिल नहीं किया जा सका है। (ग) बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगानिश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''एक''

विधानसभा क्षेत्र महेश्‍वर में मार्ग/सेतु निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

2. ( *क्र. 2049 ) श्री राजकुमार मेव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महेश्‍वर में प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से प्रस्‍ताव मार्ग निर्माण एवं सेतु निर्माण हेतु विभाग को प्रस्‍तुत किये गये हैं? प्रस्‍तावों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रस्‍तावित कौन-कौन से मार्ग एवं सेतु निर्माण के प्रस्‍तावों में कार्यों की स्‍वीकृति हेतु डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है? यदि नहीं, की गयी है, तो क्‍यों? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रस्‍तुत प्रस्‍तावों को विभाग द्वारा प्रस्‍तावित कार्यों में से कौन-कौन से कार्यों की स्‍वीकृति हेतु वर्ष 2018-19 की कार्य योजना एवं बजट में सम्मिलित किया गया है एवं कौन-कौन से कार्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं? कार्यवार कारण स्‍पष्‍ट करें। (घ) क्‍या ग्राम माचलपुर में नदी पर सेतु निर्माण के कार्य को स्‍वीकृति हेतु बजट में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो लागत राशि बताई जावे? यदि नहीं, तो क्‍या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। मार्ग लो.नि.वि. के आधिपत्‍य में नहीं होने के कारण वर्तमान में कार्यवाही संभव नहीं है।

कटंगी में अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्‍यायालय कलिंक कोर्ट की स्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

3. ( *क्र. 4482 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट जिले के कटंगी तहसील मुख्‍यालय में अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायालय के लिंक कोर्ट की स्‍वीकृति हेतु म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा अनुमति प्राप्‍त हुई है? (ख) यदि हाँ, तो लिंक न्‍यायालय प्रारम्‍भ क्‍यों नहीं हो रहा है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) उच्‍च न्‍यायालय की न्‍यायालय स्‍थापना नीति 2014 के अनुसार माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत न्‍यायालय भवन, न्‍यायाधीश, कर्मचारियों हेतु आवासगृह आदि उपलब्‍ध न होने के कारण तहसील कटंगी में अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश का लिंक कोर्ट प्रारंभ नहीं                                 किया जा सका है।

न्‍यायालयीन आदेश की अवहेलना करने वाले दोषियों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

4. ( *क्र. 4844 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) कलेक्‍टर सतना ने आदेश दिनांक 16.10.1996 द्वारा श्रीराम जी पटनहा, लिपिक जिला शिक्षा केन्‍द्र सतना की संविदा नियुक्ति किस कारण से किन परिस्थितियों में समाप्‍त की थी?                                                           (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) वर्णित आदेश के विरूद्ध याचिका क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी. 4480/96 दायर की गई थी व उक्‍त याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान आदेश दिनांक 30.11.1999 द्वारा श्री पटनहा को संविदा आधार पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया था। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित याचिका एवं रिव्‍यू याचिका पर क्रमश: दिनांक 20.03.2008, 26.08.2008 एवं 27.06.2008 को माननीय न्‍यायालय से निर्णय प्राप्‍त हो चुका है? क्‍या आदेश दिया गया? माननीय न्‍यायालय के निर्णय के पालन कराने हेतु जिला शिक्षा केन्‍द्र स्‍तर पर कब-कब नोटशीट अधिकारियों के समक्ष प्रस्‍तुत की गई? विवरण दें। दस वर्षों तक निर्णय को दबाये रखने व उसका पालन न कराये जाने हेतु कौन-कौन उत्‍तरदायी है? इस अ‍वधि में स्‍थापना शाखा प्रभारी कौन था? इस प्रकरण में अब तक किसे दोषी माना गया है? (घ) क्‍या माननीय न्‍यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2008 एवं 27.06.2008 के अनुसार श्री पटनहा की संविदा समाप्ति संबंधी आदेश न्‍यायालय द्वारा उचित ठहराये जाने के बाद भी येन-केन प्रकारेण संविदा जारी रखने हेतु वरिष्‍ठ अधिकारियों सहित नियुक्ति समिति को गुमराह करने के मामले में क्‍या उच्‍चस्‍तरीय जांच कराई जाकर दोषियों को दण्डित किया जावेगा और माननीय न्‍यायालय के आदेश का पालन कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक उक्‍त संविदा नियुक्ति समाप्‍त की जाकर संबंधित दोषी व अन्‍य उत्‍तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्री रामजी पटनहा, लिपिक, जिला शिक्षा केन्‍द्र, सतना को कलेक्‍टर, सतना द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.10.1996 के द्वारा क्रय में अनियमितता के कारण संविदा नियुक्ति समाप्‍त की गई थी। (ख) जी हाँ। याचिका क्रमांक 4480/96 विचाराधीन रहने के दौरान रिक्‍त पद पर आदेश दिनांक 30.11.1999 के द्वारा श्री पटनहा को संविदा आधार पर नियुक्‍त किया गया था। (ग) जी हाँ। आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। न्‍यायालयीन निर्णय के पश्‍चात् हुई कार्यवाही के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। दस वर्ष तक दबाए रखने जैसी स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍नाधीन अवधि के स्‍थापना प्रभारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। अभी तक किसी को दोषी नहीं माना गया है। (घ) प्रकरण की जांच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

जिला अनुपपूर अंतर्गत मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

5. ( *क्र. 1152 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत अनूपपुर चचाई अमलई पी.सी.सी. मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति‍ दिनांक व कार्य की लागत बतायें? (ख) प्रश्‍नांकित मार्ग का भूमि पूजन किस दिनांक को किया गया एवं विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने की समयावधि क्‍या निर्धारित की गई है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांकित मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्‍भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो माह जनवरी 2018 की स्थिति में कितना कार्य कर लिया गया? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य प्रारंभ न करने का औचित्‍य बतायें?                                                            (घ) क्‍या विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर निर्माण एजेन्‍सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 01.12.2016 एवं लागत रू. 49.85 करोड़ एवं म.प्र. रोड डेव्‍हलपमेंट कर्पोरेशन लि. के अंतर्गत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                                    (ख) दिनांक 23.11.2017 को अनुबंधानुसार दिनांक 08.04.2019 एवं म.प्र. रोड डेव्‍हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, क्‍लीयरिंग एण्‍ड ग्रूविंग एवं सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, प्‍लान एवं प्रोफाईल का अनुमोदन पश्‍चात् सबग्रेड का कार्य प्रारंभ कर अनुबंधानुसार पूर्ण कराया जावेगा एवं म.प्र. रोड डेव्‍हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) नियत तिथि में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ''दो''

बण्‍डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शालाओं का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

6. ( *क्र. 340 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) प्रदेश में वर्ष 2017-18 में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्‍कूल के उन्नयन हेतु शासन के पास कितना बजट है। (ख) क्या बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु शासन के मापदण्ड अनुसार 06 हाईस्कूल कंदवा, सेसईसाजी, गूगराखुर्द, बहरोल तथा तारपोह को बजट प्रावधान के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्‍ताव किया गया था? (ग) क्या उक्त 06 प्रस्तावों के उन्नयन वर्ष 2018-19 में कर दिए जाएंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के उन्नयन हेतु राशि रू. 78.32 करोड़ उपलब्ध है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। विभागीय आदेश क्र44-9/2018/20-2, दिनांक 29.01.2018 द्वारा प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित शालाओं का उन्‍नयन किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को बीमा की राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. ( *क्र. 1421 ) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में वर्ष 2016-17 के लिए किन-किन बैंकों में कितने कृषकों की कितनी-कितनी प्रीमियम की राशि जमा करायी गयी तथा बीमा प्रीमियम राशि में से कितनी राशि बीमा कम्पनी को भेजी गई, पटवारी हल्‍कावार, तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा फसल बीमा हेतु किन-किन निजी बीमा कम्पनियों को बीमा किये जाने हेतु दमोह जिले में अधिकृत किया है? उनके नाम बतलावें, इन निजी बीमा कम्पनियों द्वारा अभी तक कितने किसानों का बीमा किया गया तथा कितनी-कितनी बीमा की राशि का भुगतान कृषकों को किया गया? तहसीलवार जानकारी देवें। (ग) खरीफ मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान औसत पैदावार के आधार पर पात्र कृषकों को किया गया है? यदि हाँ, तो कृषक संख्‍या बतायें? फसलवार पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन की स्थिति क्या रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) दमोह जिले में खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 मौसम में बैंक शाखाओं द्वारा बीमांकन हेतु प्राप्‍त घोषणा पत्रों के अनुसार बीमांकन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत दमोह जिले में एच.डी.एफ.सी. एग्रो को क्रियान्‍वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। बीमा कंपनी द्वारा बीमित कृषकों एवं भुगतान की गई दावा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2016 मौसम में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त औसत पैदावार के आधार पर दमोह जिले में कुल लगभग 23075 पात्र कृषकों को लगभग राशि रू. 29.80 करोड़ दावा राशि का भुगतान किया गया है। दमोह जिले की खरीफ 2016 एवं खरीफ 2017 के पटवारी हल्‍कावार बीमित फसलों के फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त औसत उत्‍पादकता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।

कटनी जिलांतर्गत पौध रोपण हेतु प्राप्‍त आवंटन/व्‍यय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

8. ( *क्र. 4680 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कितने एवं कौन-कौन से पौधों का कहाँ-कहाँ रोपण किया गया और विभाग द्वारा कितने पौधे, किस किस्म एवं प्रजाति के कहाँ से एवं किस कीमत पर क्रय किये गये? रोपणवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) क्या शासकीय रोपणियों (नर्सरियों) में पौधे उत्पादन कार्य नहीं किया जाता? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो शासकीय रोपणियों से पौधे क्यों प्राप्त नहीं किये गये और कटनी जिले में कहाँ-कहाँ शासकीय रोपणियां संचालित हैं? विगत 03 वर्षों में कितना-कितना व्‍यय कर किस प्रजाति के कितने-कितने पौधे उत्पादित किये गये? इससे कितनी आय हुई? (ग) पौध रोपण हेतु शासन द्वारा किन योजनाओं के तहत अनुदान प्रदान किया जाता है? प्रश्नांश (क) के तहत कितना-कितना अनुदान उल्‍लेखित अवधि में कितने कृषकों को प्रदान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में विभागीय योजनाओं से जिले के किन-किन ग्रामों के कितने कृषकों को क्या लाभ हुआ और रोपित पौधों में से कितने पौधे जीवित बचे तथा कितने पौधे मृत हो गये?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। पौधे क्रय नहीं किये गये हैं, अपितु शासकीय रोपणियों से प्रदाय किये गये हैं, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) कटनी जिले की शासकीय रोपणियों में पौध उत्‍पादन कार्यक्रम लिया जाता है। उत्‍तरांश (क) के पौधे शासकीय रोपणियों से प्रदाय किये गये हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण स्‍कूल भवनों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

9. ( *क्र. 4216 ) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के ग्राम पुछीकरगुवां में कुल कितने शासकीय विद्यालय स्‍वीकृत एवं कार्यरत हैं? विद्यालयों के नाम एवं चालू सत्र में विद्यालयवार, कक्षावार, अध्‍ययनरत छात्रों की संख्‍या बतायी जावे। (ख) प्रश्‍नगत विद्यालयों के लिये कितने-कितने भवन शासन द्वारा स्‍वीकृत, निर्मित एवं निर्माणाधीन हैं? इनके स्‍वीकृति वर्ष, निर्माण प्रारंभ वर्ष एवं पूर्णता तिथि बतायी जावे तथा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल के निर्माणाधीन भवन का कार्य कब से रूका हुआ है, की तिथि कारण सहित बताई जावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित निर्माणाधीन विद्यालय भवन की स्‍वीकृति किन-किन योजनाओं में की गई तथा शेष कार्य किस योजना के तहत कब तक पूर्ण कराया जायेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) शा. हायर सेकेण्डरी स्कूल पुछीकरगुवां के लिए जिला पंचायत टीकमगढ़ बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत वर्ष 2008 में भवन निर्माण स्वीकृत कर निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ निर्धारित की गई थी। निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ द्वारा वर्ष 2008 में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 2015 से बंद है। योजना बंद होने से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। शासकीय प्राथमिक माध्‍यमिक स्कूलों संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) शा. हायर सेकेण्डरी स्‍कूल पुछीकरगुवां के भवन निर्माण की स्वीकृति बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा की गई थी, वर्तमान में बी.आर.जी.एफ. योजना बंद हो गई है। राशि की मांग की गई है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तीन''

परासिया में अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय की स्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

10. ( *क्र. 4591 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया में अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय प्रारम्‍भ करने हेतु जिस भूमि (स्‍थल) का चयन ग्राम खिरसाडोह में विभाग द्वारा किया गया है, उस भूमि पर ही स्‍टेडियम बनना प्रस्‍तावित है और चयनित भूमि पर पूर्व से छात्रावास है, जिसका पुन: निर्माण होना है तथा चयनित भूमि सभी प्रमुख नगरों के काफी दूरी पर स्थित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पर‍िस्थितियों पर विचार कर क्‍या परासिया शहर के मध्‍य में स्थित नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि जिसका खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 19.866 में से लगभग 9 हेक्‍टेयर शासकीय भूमि शेष है, जो स्‍टेट हाईवे से 100 से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं यदि उपरोक्‍त स्‍थल का चयन अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय प्रारंभ किये जाने हेतु किया जाता है, तो निश्चित ही परासिया विधानसभा क्षेत्र के आमजनों व जनता को अत्‍यधिक सुविधा प्राप्‍त हो सकेगी? यदि हाँ, तो क्‍या उल्‍लेखित नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि में अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय प्रांरभ किया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ करने हेतु जिस भूमि (स्थल) का चयन ग्राम खिरसाडोह में विभाग द्वारा किया गया है, उस भूमि पर स्टेडियम बनाना प्रस्तावित नहीं है तथा चयनित भूमि पर छात्रावास निर्मित नहीं है। चयनित भूमि परासिया नगरपालिका सीमा से मात्र 2 कि.मी. की दूरी पर मुख्य मार्ग खिरसाडोह-परासिया स्टेट हाईवे से लगी हुई है। जो कि न्यायालय भवन के निर्माण हेतु सर्वोत्तम और सर्व-सुविधाजनक भूमि है, जहाँ पर आवागमन के पर्याप्त साधन हैं और न्यायाधीशों के निवास स्थान भी नजदीक स्थित हैं। (ख) जी नहीं। नगर चांदामेटा बुटारिया में स्थित भूमि में भूमिगत खदान होने के कारण अधिवक्ता संघ के सदस्य एवं व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशगणों के द्वारा उस स्थान को चयनित नहीं किया गया। न्यायालय भवन एक से अधिक मंजिला है, इसलिये ऐसे क्षेत्र में न्यायालय भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जहां कि भूमि का उपयोग कोल-माईन्स के लिये किया गया हो। चयनित की गई भूमि न्यायालय भवन के निर्माण हेतु सर्वोत्तम और सर्व-सुविधाजनक भूमि होकर आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

11. ( *क्र. 1124 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 10.01.2016 को खाचरौद प्रवास के दौरान खाचरौद में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की घोषण की थी? यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया किस स्तर पर प्रचलित है?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : प्रश्‍नाधीन दिनांक को मटर फली के लिये फूड प्रोसेसिंग प्‍लांट की स्‍थापना की घोषणा की गई थी, जिसके लिये विज्ञापन प्रकाशित किया गया, किन्‍तु किसी भी निजी निवेशक द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण घोषणा का क्रियान्‍वयन नहीं हो पाया है।

फेयरवेदर सड़कों का डामरीकरण

[लोक निर्माण]

12. ( *क्र. 4500 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1618, दिनांक 04.12.2017 के उत्‍तर के संलग्‍न परिशिष्‍ट-32 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन 5 में से 4 फेयरवेदर सड़कों की पुलियों एवं रोड फर्नीचर के कार्य शेष होना एवं दिसम्‍बर 2017 तक पूर्ण होने की जानकारी दी थी? साथ ही 5 वीं फेयर वेदर सड़क कटंगी से लामी का निर्माण किसानों द्वारा विवाद के कारण प्रारंभ नहीं होगा बताया था? यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्‍त सड़कों के कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कौन-कौन से शेष हैं? उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र की कितनी सड़कों में डामरीकरण की आवश्‍यकता है? क्षतिग्रस्‍त सड़कों के नाम सहित बतावें। उक्‍त सड़कों का डामरीकरण फेयरवेदर योजनांर्तगत कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विद्यार्थियों को ड्रेस निर्माण हेतु राशि की स्‍वीकृति‍

[स्कूल शिक्षा]

13. ( *क्र. 4736 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष स्‍कूल ड्रेस निर्माण हेतु रूपये 400/- की सहायता संबंधित छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में जमा कराये जाने के नियम हैं? (ख) यदि हाँ, तो शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में भिण्‍ड जिले में यह राशि अभिभावकों के खाते में कब जमा करायी गयी? क्‍या अभिभावकों को जमा करायी गई पूरी राशि विद्यार्थी के ड्रेस निर्माण हेतु बैंकों के खाते से प्राप्‍त हुई है? यदि नहीं, तो कितनी? विद्यालयवार जानकारी दी जाये। (ग) क्‍या अभिभावकों के बैंक खातों से संबंधित बैंकों द्वारा न्‍यूनतम बैलेन्‍स कम होने के आधार पर ड्रेस की जमा राशि में से पेनल्‍टी के रूप में राशि काट ली और इस कारण विद्यार्थी को ड्रेस निर्माण हेतु स्‍वीकृत रूपये 400/- की राशि प्राप्‍त नहीं हुई? क्‍या बैंकों द्वारा काटी गयी राशि वापस अभिभावकों के खातों में प्राप्‍त होगी और संबंधित बैंकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा छात्र-छात्राओं एवं अभिभावक के बैंक खातों में सीधे शासकीय स्कूल की शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से बच्चों को प्रति छात्र दो जोड़ी के मान से रूपये 400/- की राशि जारी किये जाने के नियम हैं।                                               (ख) भिण्ड जिले में समस्त शा.प्राथ./माध्य. शालाओं को सत्र 2016-17 में राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 4601, दिनांक 27.06.2016 से 41244 छात्र/छात्राओं रूपये 400/- के मान से रूपये 1,64,97,600/- जारी की गई। इसके पश्‍चात् पत्र क्रमांक 5014/5015 भोपाल दिनांक 08.07.2016 से 98236 छात्र/छात्राओं के लिए रूपये 400/- के मान से रूपये 3,92,94,400/- जारी की गई।                                                 सत्र 2017-18 में राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक 1767, भोपाल दिनांक 14.03.2017 से 113707 छात्र/छात्राओं को रूपये 400/- के मान से रूपये 4,54,82,800/- जारी की गई और दिनांक 08.12.2017 को 16251 छात्र/छात्राओं को रूपये 400/- के मान से रूपये 65,00,400/- जारी की गई थी। विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति द्वारा बच्चों के खाता धारकों के बैंक एकाउण्ट में रूपये 400/- जारी किये जाते हैं। भिण्ड जिले में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि बच्चों के ड्रेस की राशि बैंक द्वारा काट ली गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) भिण्ड जिले में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अंशकालीन लिपिकों/भृत्‍यों की वेतन वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

14. ( *क्र. 3013 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षाकर्मी योजना के तहत भिण्‍ड जिले में कितने-कितने अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्‍यों की नियुक्तियां की गई? संख्‍या बताएं। (ख) शिक्षाकर्मी योजना के तहत वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 में नियुक्‍त शिक्षाकर्मियों एवं अंशकालीन लिपिक तथा भृत्‍यों की नियुक्ति कितनी-कित‍नी राशि प्रतिमाह पर की गई थी एवं वर्तमान में उक्‍त सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है? (ग) शिक्षाकर्मी योजना के तहत भिण्‍ड जिले में वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 में नियुक्‍त शिक्षाकर्मी एवं अंशकालीन लिपिक तथा भृत्‍यों की नियुक्ति कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह पर की गई थी एवं वर्तमान में उक्‍त सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षाकर्मी योजना के तहत अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्यों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। भिण्‍ड जिले में नियुक्त अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। इसकी जाँच कराई जा रही है। (ख) शिक्षाकर्मी एवं अध्यापक संवर्ग के वेतन भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। अंशकालीन लिपिक एवं अंशकालीन भृत्यों को नियुक्‍ति दिनांक को देय राशि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार तथा वर्तमान में प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) नियुक्‍ति के समय एवं वर्तमान प्रदाय की जा रही राशि की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' में समाहित है।

छात्राओं को साईकिल का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

15. ( *क्र. 4795 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्‍डोरी जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितनी छात्राओं को साईकिल का वितरण किया गया? साईकिल वितरण हेतु कितना आवंटन था, उसमें कितना व्‍यय किया गया?                                                               (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वितरण की गई साईकिल की खरीदी किसने की, साईकिल खरीदी हेतु निविदा का प्रकाशन कब किया गया किस-किस माध्‍यम से निविदा का प्रकाशन किया गया?                                                         किस-किस ने निविदा खरीदी, कौन-कौन ने निविदा भरी, क्‍या-क्‍या दर भरी थी, किसकी निविदा स्‍वीकृत हुई? अनुबंध कब हुआ, सप्‍लाई कब हुई, भुगतान कब किया गया, कुल कितना भुगतान किया गया, किस अधिकारी ने भुगतान किया? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या सभी छात्राओं को साईकिल का वितरण कर दिया गया है? साईकिल की गुणवत्‍ता संबंधी शिकायत कहाँ-कहाँ हुई, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? किसने-किसने शिकायत की?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार वर्ष 2016-17 में निर्धारित राशि रूपये 3,192/- प्रति साईकिल के मान से राशि लघु उद्योग निगम को उपलब्ध कराई गई थी, व्यय का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 3,295/- प्रति साईकिल के मान से दर निर्धारित है। (ख) वर्ष 2016-17 में साईकिल लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय की गई वर्ष 2017-18 में लघु उद्योग निगम के माध्यम से भारत शासन के जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) वर्ष 2016-17 में साईकिल वितरण का कार्य पूर्ण हो चुका है वर्ष 2017-18 में वितरण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डिंडोरी जिले के अंतर्गत साईकिल संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बालाघाट जिलांतर्गत सड़कों का उन्नयन 

[लोक निर्माण]

16. ( *क्र. 4675 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन सड़क विभाग के अधीन लेने एवं सड़कों के उन्‍नयन हेतु कोई प्रक्रिया/नियम/निर्देश किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो नियम/निर्देश/प्रक्रिया की प्रति, उपलब्‍ध करावें। (ग) बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन एवं कहाँ-कहाँ के सड़क मार्गों को विभाग के अधीन लिया गया है? आदेश की प्रति सहित जानकारी देवें।                                                     (घ) क्‍या बालाघाट जिले की कुछ सड़कों को विभाग के अधीन लिये बिना ही विभाग द्वारा विभागीय बजट से सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (ग) वर्णित अवधि में किन-किन सड़कों का, किस-किस मद/योजना से कितनी-कितनी लागत से निर्माण कार्य कराया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे                                परिशिष्ट-के प्रपत्र '1' एवं '2' अनुसार है। (ग) निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। उत्‍तरांश '' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अवन्ति सूत मिल सनावाद के मजदूरी के स्वत्वों का भुगतान

[सहकारिता]

17. ( *क्र. 125 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्‍यान सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अवंति‍ सूत मिल सनावद में कार्यरत मिल मजदूरों को वर्ष 2001 में वी.आर.एस. दिया गया है एवं मिल के कई मजदूरों को उनके स्वत्वों का भुगतान नहीं हुआ है तथा कई मजदूर श्रम न्यायालय में प्रभावितों के पक्ष में आदेश पारित होने के बाद भी भुगतान न होने से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं? मिल मजदूरों ने जनवरी 2016 से वर्तमान तक कितनी बार जिला एवं तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार मिल मजदूरों की कितनी मांगों एवं कितने मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किया गया है? उसकी सूची दी जावे। (ग) अवंति सूत मिल के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो मिल परिसर में पुराने जर्जर भवनों में निवास कर रहे हैं? क्या इन मजदूरों को उनके द्वारा निवास कर रहे आवासों का स्वामित्व दिए जाने हेतु शासन द्वारा कोई राशि जमा की गई है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि किन-किन भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा जमा कराई गई है? उन्हें कब तक निवासरत आवासों का स्वामित्व                                                          दर्ज किया जावेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। मिल में कार्यरत सभी 1016 श्रमिकों/कर्मचारियों को पात्रतानुसार वर्ष 2002 में व्ही.आर.एस. राशि का भुगतान किया गया। 234 मिल श्रमिकों/मजदूरों द्वारा भुगतान की राशि से असंतुष्ट होकर माननीय श्रम न्यायालय खण्‍डवा में प्रकरण दायर किये गये हैं, वर्तमान में प्रकरण लंबित हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अवंति सूत मिल सनावद, के मजदूरों ने तहसीलदार, तहसील कार्यालय सनावद में दिनांक 19.06.2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की थी, जिसमें दिनांक 22.07.2016 से कलेक्टर ऑफिस खरगोन के सामने अपनी मांगो के संबंध में महिला-पुरूषों द्वारा आमरण अनशन पर बैठने की सूचना दी गई थी। परन्तु उक्त दिनांक को कोई भी श्रमिकों द्वारा धरना प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां नहीं की गईं। दिनांक 12.09.2017 को कलेक्टर के नाम से दिनांक 23.10.2017 से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन संबंधी ज्ञापन दिया गया था। परन्तु उक्त दिनांक को कोई भी धरना प्रदर्शन संबंधी गतिविधियां नहीं की गईं। (ख) 1016 मिल मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किया गया है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) अवंति सूत मिल के 65 कर्मचारी/श्रमिकों को मिल परिसर में आवासीय मकान आवंटित किये गये थे। 62 श्रमिक अभी भी आवास गृहों में निवास कर रहे हैं। जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। 62 श्रमिक/कर्मचारियों द्वारा राशि रूपये 45,20,000/- जमा कराई गई है। आवास गृहों के विक्रय के संबंध में राशि इस शर्त पर जमा कराई गई थी कि अंतिम निर्णय निगम के संचालक मंडल/राज्य शासन का होगा। राज्य शासन के निर्णय अनुसार अवंति मिल वर्कर्स सोसायटी सनावद की संपत्तियां जैसे-प्लांट, मशीनरी, फैक्‍ट्री एवं आवासीय मकानों का विक्रय एवं पंजीयन सोसायटी के पक्ष में हो चुका है। निवासरत श्रमिकों के पक्ष में आवास गृहों को विक्रय एवं पंजीयन किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

[सहकारिता]

18. ( *क्र. 4283 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 15/एम.एल.ए./2016 दिनांक 13.04.2016 के माध्‍यम से उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं जिला शिवपुरी को जिला शिवपुरी में संचालित सहकारी संस्‍थाओं के संबंध में आवश्‍यक जानकारी चाही गई थी, परंतु प्रश्‍नांकित दिनांक तक पत्र की प्राप्‍ति‍ एवं की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या इस प्रकार के जनहित के पत्र पर कार्यवाही न करते हुए, उक्‍त पत्र का उत्‍तर न देना क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देश, आदेश की अवहेलना एवं माननीय विधायकों के विशेषाधिकार का पूर्ण रूप से उल्‍लंघन नहीं है?                                                               (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पत्र पर कार्यवाही कर प्रश्‍नकर्ता को अवगत कराया जावेगा एवं संबंधित उत्‍तर न देने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शासन के आदेश निर्देशों की अवहेलना करने पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्‍नकर्ता का पत्र क्रमांक 15/एम.एल.ए./2016 दिनांक 13.04.2016 कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं, जिला शिवपुरी के कार्यालयीन अभिलेख अनुसार प्राप्‍त नहीं हुआ है। इस कारण जानकारी से अवगत कराये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (कअनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अध्‍यापक संवर्ग का स्‍थानान्‍तरण/संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

19. ( *क्र. 4659 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2017-18 में अध्‍यापक संवर्ग के संविलियन किये जाने के निर्देश थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या राजगढ़ जिले में वर्ष 2017 -18 में अध्‍यापक संवर्ग के जिले के अन्‍दर जिले के बाहर तथा दूसरे जिले से स्‍थानांतरण/संविलियन किये जाने के आवेदन प्राप्‍त हुये थे? यदि हाँ, तो ऑनलाईन आवेदन की संख्‍या बतावें? (ग) उक्‍त प्राप्‍त कुल ऑनलाईन आवेदनों में से कितने आवेदक स्‍थानांतरण/संविलियन से वंचित रहे हैं? संख्‍या बतावें। उनके स्‍थानांतरण/संविलियन नहीं किये जाने का क्‍या कारण हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। अध्‍यापक संवर्ग के अंतर्निकाय संविलियन के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) एवं (ग) जी हाँ। राजगढ़ जिलान्तर्गत ऑनलाईन अन्तर्निकाय संविलियन के कुल 872 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऑनलाईन संविलियन के आदेश जारी किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शालाओं का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

20. ( *क्र. 169 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 2308, दिनांक 30 मार्च, 2017 के परिशिष्‍ट 04 पर 14 माध्‍यमिक शालाओं के उन्‍नयन की जो सूची दी है? उनमें से कितनी शालाओं का उन्‍नयन किया जावेगा? स्‍पष्‍ट करें                                                       (ख) क्‍या वर्ष 2018-19 के आवंटन से राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली माध्‍यमिक शालाओं के हाईस्‍कूल में उन्‍नयन की कार्यवाही आयुक्‍त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा की जायेगी? (ग) यदि हाँ, तो तिथि तथा उन शालाओं के नाम जो मापदण्‍ड पूर्ण करती हैं, उल्‍लेख करें

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्‍नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्‍नयन बजट की उपलब्‍धता, मापदण्‍डों की पूर्ति पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रबी सीजन की भावांतर योजना की अवधि में वृद्धि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

21. ( *क्र. 1380 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन, उड़द के विक्रय अवधि कम होने के कारण किसानों द्वारा फरवरी 2018 में बेची है? यदि नहीं, तो उक्‍त फसलों के दाम उक्‍त अवधि में कम क्‍यों रहे? यदि हाँ, तो समय कम क्‍यों दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत फसलों की विक्रय अवधि के पहले एवं बाद में विक्रय अवधि की तुलना में भाव अधिक रहे हैं? यदि हाँ, तो क्‍या किसानों को कम समय मिलने का व्‍यापारियों ने कम भाव में ख्‍ारीदी कर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर लाभ कमाया है? (ग) क्‍या भावांतर में कम समय में भारी मात्रा में सोयाबीन, उड़द की खरीदी हुई है? यदि हाँ, तो उक्‍त अवधि में आवक के दबाव में भाव कम हो गये, जिससे किसानों को नुकसान एवं व्‍यापारियों को फायदा हुआ। इस संबंध में शासन को कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में शासन रबी सीजन में भावांतर में शामिल फसलों की विक्रय अवधि माह मार्च, 2018 से दिसम्‍बर 2018 तक करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

22. ( *क्र. 3288 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत कितने माध्‍यमिक एवं कितने उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय संचालित हैं एवं उक्‍त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की कितनी संख्‍या दर्ज है? जनपद पंचायतवार, स्‍कूलवार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्‍त विद्यालयों में कौन-कौन से विद्यालयों का उन्‍नयन किया जाना है? (ग) क्‍या विगत वर्षों से हाई स्‍कूल अहरवाड़ा, छतरपुर एवं अर्जुनझिर का उन्‍नयन किये जाने हेतु मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्‍त विद्यालयों का उन्‍नयन कर दिया जावेगा और नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्‍नयन की कार्यवाही प्रक्रि‍याधीन है। शालाओं का उन्‍नयन मापदण्‍डों की पूर्ति, बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित                                                    नहीं होता।

नीमच जिलांतर्गत नि:शुल्क साईकिल का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

23. ( *क्र. 2687 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नीमच जिले में सत्र 2016-17 एवं सत्र 2017-18 में बालक एवं बालिकाओं को साईकिल उपलब्‍ध करायें जाने की योजना थी? यदि हाँ, तो शासन के आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में नीमच जिले में नि:शुल्क साईकिल वितरण का कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ एवं प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध कितनी साईकिल प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी तथा कितनी साईकिल का वितरण किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार बतायें। क्‍या साईकिल वितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में नीमच विधानसभा सभा क्षेत्र में अवितरित साईकिल के क्या कारण रहे हैं? शासन की योजना का समय पर क्रियान्‍वयन न करने के लिए कौन दोषी है? क्‍या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। सी.एम. हेल्पलाइन 181 पर शिकायत क्रमांक 3160231 प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण करवाया गया। प्रावधान अनुसार बच्चे अपात्र पाए गए। (ग) सत्र 2017-18 के पात्रता निर्धारण मापदण्ड, साईकिल क्रय प्रक्रिया में परिवर्तन होने से प्रक्रिया में विलंब हुआ है, वर्तमान में साईकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पार्वती नदी पर नवीन पुल का निर्माण 

[लोक निर्माण]

24. ( *क्र. 451 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत पार्वती नदी पर वर्तमान में बना पुल सड़क सतह से बहुत नीचा, संकरा है? इस कारण नागरिकों व परिवहन साधनों को हर मौसम में विशेषकर वर्षाकाल में आवागमन में बहुत ही कठिनाइयां आती हैं तथा इसे वर्तमान की आवश्‍यकता के अनुरूप पर्याप्‍त ऊँचा व चौड़ा बनाने की आवश्‍यकता है एवं इसके निर्माण हेतु रूपये 19.38 करोड़ की डी.पी.आर. ई.ई. सेतु निगम ग्‍वालियर द्वारा शासन को स्‍वीकृति हेतु भी भेज दी है? (ख) क्‍या विभाग में ब्रिक्‍स योजनांतर्गत कार्यों की प्रस्‍तावित सूची को स्‍वीकृ‍त कराने की कार्यवाही वर्तमान में विभाग में प्रचलन में भी है, क्‍या इस प्रचलित सूची में उक्‍त पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है?                                                                      (ग) यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा उक्‍त प्रचलित कार्यवाही पूर्ण कर ली है? यदि हाँ, तो उक्‍त पुल निर्माण कार्य को जनहित के मद्देनजर ब्रि‍क्‍स/अन्‍य किसी भी योजना में इसे चयनित कर वर्ष 2018-19 के बजट में निश्‍चित रूप से शामिल किया जावेगा व इसे स्‍वीकृति प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ, रूपये 19.38 करोड़ की नहीं अपितु रूपये 1740.82 लाख। (ख) जी हाँ, जी हाँ। (ग) जी नहीं वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पुलिस को-ऑप‍र‍ेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

25. ( *क्र. 4463 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उपायुक्‍त सहकारिता के द्वारा क्र./गृ.नि./12/115, दिनांक 11.12.2012 से पत्र प्रेषित किया गया है? अगर हाँ तो किसको? पत्र की प्रतिलिपि दें। क्‍या जिला सहकारिता भोपाल के द्वारा भोपाल पुलिस कर्मचारी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के संचालक मंडल के विरूद्ध की गयी जांच में संचालक मंडल को दोषी पाया गया? जांच रिपोर्ट की एक प्रति दें। (ख) क्‍या जिस संचालक मंडल को दोषी पाया गया, उसके अध्‍यक्ष को ही आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने उपायुक्‍त द्वारा निर्देशित किया? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में वर्णित सोसायटी में लखबिन्‍दर सिंह, उसकी पत्‍नी हरवंश कौर, बेटी नवनीत कौर के नाम पर प्‍लाट आवंटित है? संजीव नगर पुलिस कॉलोनी में                                           भू-खण्‍ड क्रमांक एच.आई.जी. 110 किसके नाम पर रजिस्‍टर्ड है? एच.आई.जी. 111 किसके नाम पर रजिस्‍टर्ड है। भू-खण्‍ड क्रमांक एम.आई.जी. 528 को किस नाम/पिता का नाम के द्वारा दिनांक 11.06.2014 को किसको विक्रय किया गया? (घ) क्‍या उक्‍त सोसायटी के विरूद्ध कई शिकायतें विभाग सहित अन्‍य सक्षम कार्यालयों को प्राप्‍त हुईं? उन पर प्रश्‍न तिथि तक कब व क्‍या कार्यवाही किन आदेश क्रमांकों से किन दिनांकों को की गयी? सभी पत्रों की एक-एक प्रति दें। उक्‍त सोसायटी के विरूद्ध प्रश्‍न तिथि तक क्‍या कार्यवाही लंबित है? कार्यालयों का नाम शिकायतवार दें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

 





भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

1. ( क्र. 130 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्‍यान सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में कितने निजी स्कूल हैं जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त हैं? संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ख) बड़वाह एवं सनावड़ तहसील में कितने निजी स्कूल हैं, जो केंद्र एवं मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है? उसकी सूची देवें।                  (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इन निजी स्कूल में वर्तमान शिक्षण सत्र में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 25 प्रतिशत से, संस्था अनुसार, कितनी सीट आरक्षित रखी गई है? आरक्षित सीट के विरूद्ध काउंसलिंग अनुसार कितनी सीट में प्रवेश दिया गया हैं? उसकी सूची स्कूलवार दी जावे। इसी प्रकार शेष सीटों की सूची देवें। जिन बच्चों को प्रवेश दिया गया है, क्या उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क निजी संस्थान द्वारा लिया जाता हैं? यदि हाँ, तो किस मद में एवं किन सस्थानों द्वारा लिया जा रहा है? आर.टी.आई. के नियम की प्रति दी जावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) खरगोन जिले में कुल 676 प्रायवेट स्कूल हैं। इनमें से 657 राज्य सरकार से एवं 19 सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त हैं। (ख) बड़वाहा एवं सनावद तहसील में मान्यता प्राप्त 140 प्रायवेट स्कूल हैं। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '1' अनुसार                 (ग) उत्तरांश अनुसार वर्तमान शिक्षण सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत इन प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान के अंतर्गत 1382 सीट आरक्षित रखी गई है। आरक्षित सीटों के विरूद्ध ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के तहत उक्त स्कूलों में 813 सीटों में प्रवेश दिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '2' अनुसार। शेष सीटों की सूची भी  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '2' में समाहित है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दी मंदसौर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक में अनियमितता

[सहकारिता]

2. ( क्र. 133 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 01, दिनाक 27 नवम्बर के प्रश्नांश (क) के जवाब में बताया था कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, क्या उनके विरुद्ध कोई FIR की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी तो बार-बार जाँच का क्या औचित्य हैं? क्या जानबूझकर दोषियों को बचाया जा रहा है, ताकि वे साक्ष्य नष्ट कर दें? साक्ष्य सहित जाँच रिपोर्ट व अद्यतन स्थिति से अवगत करायें। (ख) क्या बैंक के परिसमापन के दौरान कर्मचारियों को नियम अनुसार वसूल की गयी राशि के 3% से ज्यादा राशि का भुगतान अवैध रूप से सेलरी के रूप में किया गया? परिसमापन के दौरान कुल कितनी राशि की वसूली की गयी व कर्मचारियों को कुल कितनी सेलरी दी गयी? प्रति वर्षानुसार बतायें। क्या कर्मचारियों को सेलरी नियमानुसार दी गयी है या संस्था की जमा पूंजी को ही सेलरी के रूप में बाट दिया गया? कुल कितनी राशि की सेलरी दी गयी व कितनी राशि की वसूली की गयी? (ग) उक्त संस्था में प्रबन्धक ने परिसमापन से आज तक कुल कितने अग्रिम भत्ते व नगद ले रखे हैं? अवैध रूप से 5वें - 6वें वेतनमान से बढ़ी हुई राशि से कर्मचारियों की भविष्य निधि में भी भुगतान किया गया या नहीं? पंजीयक से उपरोक्त कार्य की स्वीकृति हैं या नहीं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्न क्र. 7, सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2017 के भाग में उत्तर दिया गया था कि- जी हाँ, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र दिनांक 14.9.2017 के पालन में संस्था की कामकाज कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 12.10.2017 को 10 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गयी तथा 03 कर्मचारियों को दिनांक 12.10.2017 को कलेक्टर रेट पर नियुक्त किया गया, आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 16.10.2017 से उप पंजीयक, मंदसौर के उपरोक्त दोनों आदेशों को निरस्त किया गया।' आपराधिक मामला नहीं होने से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी है। बार-बार जांच नहीं करायी जा रही है। दोषियों को नहीं बचाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। परिसमापक के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है तथा सहकारी अधिनियम की धारा 58-बी के अंतर्गत परिसमापक एवं प्रबन्धक के विरूद्ध राशि वसूली हेतु प्रकरण दर्ज किया गया है। परिसमापक को स्वीकृत वेतनमान निरस्त करने के निर्देश दिनांक 1.3.2018 को दिये गये हैं। (ख) परिसमापन के दौरान वसूल की गयी राशि में से 50.89 प्रतिशत राशि का वेतन के रूप में भुगतान किया गया। परिसमापन के दौरान रूपये 959.03 लाख की ऋण वसूली की गयी व कर्मचारियों को रूपये 488.05 लाख वेतन के रूप में दिया गया। प्रति वर्ष की गई वसूली एवं भुगतान किये गये वेतन का विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के               प्रपत्र-02 अनुसार है(ग) प्रबन्धक द्वारा लिए गये अग्रिम भत्ते का  विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -03 अनुसार है। पाँचवे -छठवें वेतनमान से बढ़ी हुई राशि से कर्मचारियों की भविष्य निधि में भुगतान किया गया है। विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। पंजीयक से उपरोक्त कार्य की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

ग्रामीण अचलों में भवनों की जर्जर स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 175 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्‍या छतरपुर जिले में विगत 8 वर्ष पूर्व सर्वशिक्षा द्वारा जो भवनों की स्‍वीकृति जारी की गई थी और भवन बनाये गये वह खराब स्थिति में है तथा जर्जर हो चुके हैं? (ख) क्‍या तकनीकी अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा कराई गई यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) शासन की करोड़ों रुपये की राशि का व्‍यय किया गया और भवन खराब हो गये, जिसके जिम्‍मेदार कौन हैं? स्‍पष्‍ट करें।                  (घ) भवनों के सुधार हेतु पृथक से कोई राशि विभाग द्वारा जारी की गई, यदि हाँ, तो कब?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) निर्माण के दौरान तकनीकी अमले द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की गई तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय तकनीकी अधिकारी द्वारा समीक्षा की गई। (ग) उत्‍तरांश '' और '' के आलोक में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                 (घ) उत्तारांश '' के प्रश्‍नांश में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

जबलपुर जिले के बंद हो चुके अशासकीय स्‍कूलों के छात्रों के अन्‍य स्‍कूलों में प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 239 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जबलपुर जिलान्‍तर्गत गत चार वर्षों में अनेक शासकीय स्‍कूल बंद हो चुके हैं?                       (ख) यदि हाँ, तो इनकी सूची देवें. (ग) क्‍या इन स्‍कूलों यथा वेदांता पब्लिक स्‍कूल भेड़ाघाट, वाच्‍या पब्लिक स्‍कूल ग्‍वारीघाट, सरस्‍वती ज्ञान मंदिर ग्‍वारीघाट आदि के विद्यार्थियों को अन्‍य स्‍कूलों में प्रवेश हेतु ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो बंद होने के तत्‍समय स्‍कूलवार दर्ज छात्र संख्‍या एवं प्रदाय किये गये ट्रांसफर सर्टिफिकेट की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍‍‍‍‍‍‍नांश '' में वर्णित अशासकीय स्‍कूल वेदान्त पब्लिक स्कूल भेड़ाघाट, वाच्या पब्लिक स्कूल ग्वारीघाट बंद हुये है। सरस्वती ज्ञान मंदिर ग्वारीघाट नाम का स्कूल नहीं है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चार''

शासकीय शालाओं का हिन्‍दी माध्‍यम से अंग्रेजी माध्‍यम में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 240 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन की शासकीय शालाओं को हिन्‍दी माध्‍यम से अंग्रेजी माध्‍यम में उन्‍नयन करने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अंतर्गत इसके क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित किये गये है? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पनागर की कितनी शासकीय शालाओं से प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये हैं एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? शालावार जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक शिप्रशि/2015/3970, भोपाल, दिनांक 23.5.2015 के द्वारा वर्ष 2015-16 में 224 गैर आदिवासी विकासखण्‍डों में अंग्रेजी माध्‍यम के उत्‍कृष्‍ट माध्‍यमिक विद्यालय की स्‍थापना की गई। इसी प्रकार विभागीय आदेश क्रमांक 732/1132/2015/20-2, भोपाल, दिनांक 21.5.2015 के द्वारा जिला मुख्‍यालय से 20 कि.मी. की परिधि में अंग्रेजी माध्‍यम के 10 माध्‍यमिक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान था। माध्‍यमिक से हाईस्‍कूल एवं हाईस्‍कूल से हायर सेकेन्‍डरी के लिये अंग्रेजी माध्‍यम विशेष के लिये पृथक से कोई मापदंड नहीं हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत ये ही प्रस्‍ताव शासकीय माध्‍यमिक शाला बालक पनागर का था जो कि वर्तमान में अंग्रेजी माध्‍यम के उत्‍कृष्‍ठ विद्यालय के रूप में संचालित है।


ग्राम प्रेमसर से पचीपुरा मार्ग निर्माण 

[लोक निर्माण]

6. ( क्र. 452 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम प्रेमसर से पचीपुरा मार्ग वर्तमान में पूर्णत: क्षतिग्रस्‍त होकर आवागमन के लायक नहीं रह गया है इस कारण नागरिकों को आवागमन में बहुत कठिनाईयां आ रही है इस कारण नागरिक इस मार्ग के नवीनीकरण की मांग निरंतर कर रहे है? (ख) क्‍या क्षेत्रवासियों को सुलभ आवागमन की सुविधा उपलब्‍ध कराने हेतु उक्‍त मार्ग को डामरीकृत किये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा ईई लोनिवि श्‍योपुर को पत्र लिखा था? इस लिखे गये पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या ई.ई.लो.नि.वि. श्‍योपुर ने उक्‍त मार्ग की डी.पी.आर. तैयार करवाकर शासन/विभाग को स्‍वीकृति हेतु भेज दी है? यदि नहीं, तो क्‍यों, कब तक भेजी जावेगी? (घ) उक्‍त मार्ग को डामरीकृत किये जाने की आवश्‍यकता एवं नागरिकों की मांग के मद्देनजर क्‍या शासन अब यथाशीघ्र ई.ई. से उक्‍त डी.पी.आर. तैयार करवाकर अविलंब मंगवाएगा तत्‍पश्‍चात इसे वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करेगा व स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मार्ग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार। (घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छतरपुर जिले की मंडियों में क्रय-विक्रय से संबंधित

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. ( क्र. 525 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 11/11/2016 से 31/1/2017 तक 24 हजार रूपये बचत खाता से एवं 50000 रूपये चालू खाता से निकासी के आदेश थे? क्‍या छतरपुर जिले की मंडियों में इससे अधिक का    क्रय-विक्रय किया गया है? (ख) क्‍या छतरपुर जिले की समस्‍त मंडियों करोड़ों रूपये का व्‍यापार उक्‍त अवधि में किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उन समस्‍त व्‍यापारियों के नाम, फर्म का नाम, पता, मोबाइल नं., लायसेंस नं. सहित बतावें, जिन्‍होंने इस राशि से अधिक भुगतान से अतिरिक्‍त अधिक राशि का व्‍यापार किया है? (घ) प्रश्‍नांश (ख), (ग) की सम्‍पूर्ण जानकारी दिनांक 11/11/2016 से 31/1/2017 तक सूचीवार उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी नहीं। बचत खाते एवं चालू खाते से भुगतान की सीमा निर्धा‍रण के संबंध में म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये। जी हाँ। प्रश्‍नांश अनुसार, छतरपुर जिले की मंडियों में दिनांक 11.11.2016 से 31.01.2017 तक 24 हजार रूपए और उससे अधिक सीमा तक मंडी प्रांगण में क्रय-विक्रय हुआ है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रों का समय-सीमा में जवाब देना

[लोक निर्माण]

8. ( क्र. 526 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 27/11/15 के अनुसार विधायकों के पत्रों की समय-सीमा में जानकारी एवं भूमि पूजन एवं लोकार्पण कराने का प्रावधान है? (ख) चन्‍दला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष    2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने निर्माण कार्य कराये गये एवं कितने कार्यों का भूमि पूजन/लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक द्वारा कराया गया? कार्य का नामवार सूची उपलब्‍ध करावें।                    (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) अनुसार लोक निर्माण विभाग छतरपुर को कितने पत्र लिखे गये एवं उनमें से कितने पत्रों की कार्यवाही की सूचना विभाग द्वारा विधायक को दी गयी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि वरिष्‍ठालय के आदेशों का समय-सीमा में पालन नहीं किया गया तो इसके लिये कौन दोषी है? उन पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ जानकारी देने का प्रावधान है भूमि पूजन एवं लोकार्पण कराने का प्रावधान नहीं है। (ख) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-।' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र '' अनुसार है।

मरम्‍मत एवं नये कार्यों में हुये व्‍यय की राजस्‍व संभाग रीवा की जानकारी 

[लोक निर्माण]

9. ( क्र. 752 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2017 के दौरान लोक निर्माण विभाग के विभिन्‍न संभागों (राजस्‍व संभाग रीवा के चार जिलों में) में नये कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि वित्‍तीय वर्षवार आवंटित हुई? उक्‍त राशि किस-किस मद में, क्‍या कार्य हेतु आवंटित हुई? जिलेवार/वित्‍तीय वर्षवार/कार्यवार/राशिवार जानकारी दें। क्‍या कार्य कहाँ चल रहे हैं? प्रकरणवार विवरण दें। कौन-सा कार्य कब तक पूर्ण होगा? कार्यवार, जिलेवार दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार सतना/रीवा/सीधी/सिंगरौली जिलों में स्थित लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों में मरम्‍मत के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, किस मद में व्‍यय हेतु आई? कहाँ किस कार्य में, कितनी व्‍यय की गई? वित्‍तीय वर्षवार, राशिवार, जिलेवार, कार्यवार, व्‍ययवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार एवं जिलों में लो.नि.वि. के संभागों द्वारा 2 लाख रुपयों से कम राशि के कितने कार्य, किस स्‍थान पर, कराएं गये? कितनी राशि का भुगतान किया गया? जिलेवार/कार्यवार/राशिवार कार्य के स्‍थानवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं जिलों में लो.नि.वि. के किस-किस संभागों में आवंटन से अधिक कितना व्‍यय हुआ? उक्‍त व्‍यय की क्‍या उच्‍च कार्यालयों ने अनुमति प्रदान की?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) प्रश्‍नाधीन अवधि में राजस्‍व संभाग रीवा के अन्‍तर्गत लोक निर्माण विभाग के संभागों द्वारा आवंटन से अधिक व्‍यय नहीं किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खरगापुर विधान सभा में सड़कों के निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

10. ( क्र. 875 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधान सभा- 47 के ग्राम बखतपुरा से पठईया होकर लारौन में पलेरा नौगांव मुख्‍य मार्ग तक सड़क निर्माण, मुख्‍य मार्ग बल्‍देवगढ़ पलेरा से सुहागी (भेलसी) तक सड़क निर्माण, ग्राम विजरई से पठाघाट, देवरदा उगढ़, गुरईया मंदिर से होकर बुदौरा के पास टीकमगढ़ छतरपुर मुख्‍य मार्ग तक सड़क निर्माण, मुख्‍य सड़क बल्‍देवगढ़ पलेरा से ग्राम उगढ़ मातौल तक सड़क निर्माण, पुरैनिया से दापंगोरा तक सड़क निर्माण, सैपुरा से मऊकडवाहा तक सड़क निर्माण, बार से पुरैनिया होकर मुख्‍य सड़क हीरापुर तक सड़क निर्माण, देरी से तिगौडा होकर खुड़ो तक सड़क निर्माण,कोटरा से धर्मपुरा फुटेर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने की नितांत आवश्‍यकता है तथा इसके अभाव में आम जन मानस को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में वर्णित सड़कों के निर्माण हेतु स्‍वीकृति प्राप्‍त होकर कब तक निर्माण करा देगें। (ख) क्‍या उपरोक्‍त सड़कों के निर्माण कराये जाने हेतु बार-बार शासन को पत्रों के माध्‍यम से अवगत कराया गया है तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ की ओर पत्र भेजे गये हैं, परंतु निर्माण संबंधी स्‍वीकृति आम जनता के हित में क्‍यों नहीं की जा रही है। कारण स्‍पष्‍ट करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍नांश मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्रान्‍तर्गत नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश '' अनुसार।

अपात्रों को किसान बनाकर उन्‍हें विदेश यात्राओं पर भेजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. ( क्र. 951 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को मुख्‍यमंत्री किसान विदेश अध्‍ययन यात्रा के नाम पर वर्ष 2018 में विदेश जाकर खेती की उन्‍नत तकनीक सीखने चार टीमों को विदेश यात्रा पर भेजा जा रहा है? अगर हाँ तो ये चार टीमों में कितने कृषक हैं और इन्‍हें किस दिनांक से किस दिनांक तक किस-किस देश की यात्रा करनी है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित विदेश यात्रा में किस-किस नाम एवं पते वाले एवं कितने-कितने रकबे की किस जिले/तहसील/ग्राम में सिंचित/असिंचित भूमि पर किसानी करने वाले लोगों को कितने दिन की, किस देश की, यात्रा पर भेजा जा रहा है? बिन्‍दुवार विवरण दें? क्‍या उक्‍त विदेश यात्रा में जाने वाले तथा कथित किसान किसी पार्टी के सदस्‍या या पदाधिकारी भी हैं? उक्‍त तथाकथित किसानों के द्वारा वर्ष 2015, 2016, 2017 में अपनी क्‍या-क्‍या फसल की कितनी-कितनी आय, जिले/तहसील/ग्राम/मंडी में बेची? क्‍या-क्‍या दस्‍तावेज जिला कलेक्‍टरों को उक्‍त किसानों ने दिये, जिसके आधार पर उन्‍हें इस विदेश यात्रा में जाने का पात्र माना गया? सभी टूरों पर जाने वाले यात्रियों के कलेक्‍टरों को दिये दस्‍तावेजों की टूरवार/यात्रावार/यात्रीवार/कलेक्‍टरो की अनुशंसा (आदेश/अनुमोदनवार) एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें? (ग) क्‍या उक्‍त विदेश यात्राओं में रीवा/जबलपुर/शहडोल/सागर/महाकौशल सभाग का कोई भी किसान शामिल नहीं है अगर है तो नामवार/पतेवार जानकारी दें यात्रा शुरू होने की तिथि से प्रश्‍न तिथि तक यात्रा पर गये व्‍यक्तियों के नाम/पता उपलब्‍ध कराते हुए बतायें कि वे कहाँ-कहाँ की यात्रा पर कब कब गये थे टूरवार/दिनांकवार/वर्षवार/देशवार जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। कृषकों को अलग-अलग देश समूह की यात्रा पर जा रहे कृषकों की संख्‍या एवं प्रस्‍तावित तिथि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

मा. मुख्यमंत्री महोदय की घोषणानुसार मॉडल स्कूल खाचरौद में बाउण्ड्रीवाल बनाना 

[स्कूल शिक्षा]

12. ( क्र. 1125 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिनांक 10.01.2016 को खाचरौद प्रवास के दौरान खाचरौद के मॉडल स्कूल में बाउंड्रीवॉल के निर्माण कराये जाने की घोषण की गई थी। (ख) यदि हाँ, तो उक्त बाउंड्रीवॉल निर्माण की क्या प्रक्रिया चल रही है? यह कब तक स्वीकृत हो जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु राशि रूपये 19.92 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनूपपुर रेल्‍वे फ्लाई ओव्‍हर ब्रिज निर्माण 

[लोक निर्माण]

13. ( क्र. 1154 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) अनूपपुर जिले में रेल्‍वे फ्लाई ओव्‍हर ब्रिज निर्माण के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 439/सी.एम.एस./ए.के.एस./17 दिनांक 27.7.2017, मुख्‍य सचिव कार्यालय 4151/वि.क.अ./ मु.स./2017 भोपाल दिनांक 28 जून 2017, कार्यालय मुख्‍यमंत्री निवास पत्र क्रमांक 6460 मु.मं.नि./17 दिनांक 28.7.2017, मुख्‍यमंत्री कार्यालय मध्‍यप्रदेश 430/सी.एम.एस./एस.एच.आर./17 दिनांक 9.6.2017, मुख्‍यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 1642/सी.एम.एस./एम.एल.ए./087/2017 भोपाल दिनांक 30.6.2017, मुख्‍यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 372/सी.एम.एस./एम.एल.ए./087/2015 भोपाल दिनांक 20.3.2015,एवं पत्र क्रमांक 228/सी.एम.एस./2015 दिनांक 11.3.2015, मुख्‍यमंत्री कार्यालय का पत्र क्रमांक 143/सी.एम.एस /बी.सी.एस./2017 दिनांक 22.9.2017 माध्‍यम से अनुरोध किया गया था। पत्रों के परिपालन में विभाग ने अब तक क्‍या कार्यवाही की है? पत्रवार जानकारी प्रदान करें। (ख) अनूपपुर रेल्‍वे फ्लाई ओव्‍हर ब्रिज की कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक एवं लागत, तकनीकी स्‍वीकृति दिनांक एवं लागत, अनुबंध क्रमांक, कार्यादेश दिनांक, अनुबंधानुसार प्रदाय समय, कार्य की अनुबंधित लागत, अनुबंधक का नाम वर्तमान कार्य प्रगति की जानकारी प्रदान करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।               (ख) दिनांक 14.12.2016 एवं लागत रूपये 2103.95 लाख, दिनांक 17.09.2016 एवं लागत रूपये 1170.54 लाख, अनुबंध क्रमांक 03 वर्ष 2017, कार्यादेश दिनांक 08.05.2017, अनुबंधानुसार 24 माह वर्षाकाल सहित दिनांक 07.05.2019, अनुबंधित लागत रूपये 1135.43 लाख, श्री राम कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी, जिला अनूपपुर, सर्विस रोड एवं भू-अर्जन का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट - ''छ:''

स्कूलों में प्रयोगशाला संचालन

[स्कूल शिक्षा]

14. ( क्र. 1166 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूलों में प्रयोगशाला शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) स्वीकृत प्रयोगशाला शिक्षकों के पद के विरूद्ध कितने पद भरे हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? (ग) प्रयोगशाला हेतु वर्ष 2017-18 में कितना आवंटन प्रदाय किया गया? उसमें से कितना व्यय हुआ? जिलेवार जानकारी दी जावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शा. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला में प्रयोगशाला सहायक के 9368 पद स्वीकृत है। (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध 2768 पद रिक्त एवं 6600 पद भरे हुए है। (ग) प्रयोगशाला हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत पृथक से कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। किन्तु वार्षिक अनुदान के रूप में हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं को राशि रु 50,000 की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। इस राशि में प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य मदों का व्यय स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जाता है। जिलेवार प्रदाय वार्षिक अनुदान एवं उसमें से अवाश्यकतानुसार शालाओं द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट-पर है।

परिशिष्ट - ''सात''

मंदसौर परिसमापनाधीन बैंक 'दी मंदसौर कमर्शियल कापरेटिव बैंक" में हुये चुनाव व उसकी वैधता

[सहकारिता]

15. ( क्र. 1240 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित परिसमापनाधीन बैंक में परिसमापन का कार्य पूर्ण किये बैगर परिसमापक विशेष साधारण सभा बुला सकता है? क्या संस्था के 1/10 सदस्यों ने लिखित में विशेष साधारण सभा बुलाने हेतु आवेदन कार्ययोजनाओं का उद्देश्य सहित पंजीयक सहकारिता भोपाल को भेजा था? क्या परिसमापक द्वारा बुलाई गयी विशेष साधारण सभा की सूचना समयावधि में समस्त सदस्यों को व डिपाजिटर्स को इस विकल्प के साथ लिखित में दी गयी थी कि क्या वे नई सहकारी सांख संस्था में आना चाहते हैं या नहीं? क्या इस आशय का एक लिखित सूचना पत्र समस्त सदस्यों को स्वीकृति हेतु भेजा गया था या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) सम्बंधित क्या सूचना पत्र के साथ परिसमापक ने एजेंडा अनुसार समस्त दस्तावेज समस्त सदस्यों को भेजे थे या नहीं? क्या परिसमापन के दौरान प्रतिवर्षानुसार कुल कितने जीवित व मृत सदस्य है व क्या सदस्यता पूंजी रजिस्टर व अंश पूंजी रजिस्टर बनाए थे? (ग) क्या सदस्यता सूची के प्रकाशन हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इंस्पेक्टर सहकारिता मंदसौर था व उसकी अपीलिंग अथार्टी उप पंजीयक सहकारिता मंदसौर था व क्या उपपंजीयक सहकारिता स्वयं संस्था का अध्यक्ष व पक्षकार होकर अपीलिंग अथार्टी व जज कैसे था सभी प्रश्नांश की वैधानिक स्थिति दस्तावेजों सहित स्पष्ट करे? उपरोक्त समस्त दस्तावेज व स्थिति अवैधानिक होने पर चुनाव अवैध होंगे या नहीं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, रजिस्ट्रार की अनुमति से विशेष साधारण सभा बुलाई जा सकती है। जी नहीं। सदस्‍यों को 14 दिन पूर्व विशेष साधारण सभा की सूचना दी गयी थी, विषय सूची भेजी गयी थी। (ख) विषय सूची भेजी गयी थी। प्रतिवर्ष जीवित व मृत सदस्‍यों की सूची नहीं बनती है। मृतक सदस्‍य के उत्तराधिकारी से आवेदन प्राप्‍त होने पर सदस्‍यता सूची में संशोधन किया जाता है। जी हाँ, सदस्‍यता रजिस्‍टर व अंशपूंजी रजिस्‍टर बनाये गये हैं। (ग) जी हाँ, रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक मंदसौर थे और अपीलिंग अथॉरिटी उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं, मंदसौर थे। उप पंजीयक मंदसौर के अपीलीय अधिकारी होने एवं अन्‍य आपत्तियों पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64 (2) (5) के अंतर्गत सक्षम न्‍यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्‍त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. ( क्र. 1241 ) श्री संजय शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में वर्ष २०१६-१७ से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, लाभान्वित हितग्राहियों को किन-किन परिस्थितियों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? (ग) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत खेत में कार्य के दौरान कृषक की हृदयघात से हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति सहायता का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत हृदयघात से कृषक की मृत्यु होने के मामलों में क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान करने पर शासन द्वारा विचार किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना में वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक 12 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। (ख) उत्‍तर '''' के अनुसार 12 हितग्राहियों को कुल राशि रू. 35,25,000/- प्रदान की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) योजना की कंडिका 02 अनुसार प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) योजना की कंडिका 02 अनुसार प्रावधान नहीं होने से विचाराधीन नहीं है।

उद्यानिकी विभाग की जानकारी 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

17. ( क्र. 1242 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में वर्ष २०१६-१७ एवं २०१७-१८ में उद्यानिकी विभाग को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन से मद में कितनी-कितनी राशि का बजट था? यह राशि किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कार्यों में खर्च की गई? स्थान, कार्य एवं खर्च राशि की सूची उपलब्ध करावें। (ख) नरसिंहपुर जिले में अनुदान, किसी वस्तु, कृषि उपकरण, फलदार पौधों के रोपण, पान बरेजा में, किसी आपदा में कितने कृषकों को कितनी राशि का लाभ दिया गया? सूची उपलब्ध करावें। उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुदान या किसी योजना की राशि, कृषक के खाते में सीधे भेजी गई या नहीं?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसी भी कृषक को राशि का लाभ आपदा के अंतर्गत नहीं दिया गया है। अनुदान की राशि कृषक के खाते में जमा की गई है।

शाला उन्‍नयन के संबंध में 

[स्कूल शिक्षा]

18. ( क्र. 1263 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत शासकीय माध्‍यमिक स्‍कूल खारपा, रूपाहेडा, काशीखेड़ी, सादलपुर, आगरिया, खोकरिया, कुंडलिया, हिनोतिया, जामोन्‍या एवं बडवेली में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं को उक्‍त स्‍कूलों से 8-10 कि.मी. की परिधि में हाईस्‍कूल शाला नहीं होने से आगामी शिक्षा हेतु या तो उनके ग्राम से दूरस्‍थ शालाओं में जाने पर विवश होना पड़ता अथवा शिक्षा से वंचित होना पड़ता है? क्‍या प्रश्‍नकर्ता एवं स्‍थानीय ग्रामीणजनों द्वारा निरंतर उक्‍त माध्‍यमिक शालाओं को हाईस्‍कूल में उन्‍नयन किये जाने हेतु शासन-प्रशासन से मांग की गई है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त माध्‍यमिक शालाओं को हाईस्‍कूल में उन्‍नयन किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्‍या र्कावाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन छात्र-छात्राओं को उनके ही ग्राम में हाईस्‍कूल शिक्षा उपलब्‍ध कराने हेतु उक्‍त वर्णित माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में उन्‍नयन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। 5 से 9 कि.मी. के दायरे में शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ। शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शाला उन्‍नयन 

[स्कूल शिक्षा]

19. ( क्र. 1270 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत शासकीय हाईस्‍कूल गोघटपुर, गागोरनी, भाटखेड़ा बामनगांव एवं सोनखेड़ाकलां में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं को उक्‍त स्‍कूलों से 10-12 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्‍डरी शाला नहीं होने से आगामी शिक्षा हेतु या तो उनके ग्राम से दूरस्‍थ शालाओं में जाने पर विवश होना पड़ता अथवा शिक्षा से वंचित होना पड़ता है? क्‍या प्रश्‍नकर्ता एवं स्‍थानीय ग्रामीणजनों द्वारा निरंतर उक्‍त हाई स्‍कूल शालाओं को हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन किये जाने हेतु शासन-प्रशासन से मांग की गई? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त हाई स्‍कूल शालाओं को हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन छात्र-छात्राओं को उनके ही ग्राम में हायर सेकेण्‍डरी शिक्षा उपलब्‍ध कराने हेतु उक्‍त वर्णित हाई स्‍कूल शालाओं का हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍या?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अन्तर्गत शासकीय हाई स्कूल गोघटपुर के विद्यार्थी शासकीय उमावि माचलपुर (लगभग 12 किमी) तथा गागोरनी के विद्यार्थी शासकीय उ.मा.वि. जीरापुर (लगभग 12 कि.मी.), भाटखेड़ा के विद्यार्थी शा.उ.मा.वि. छापीहेड़ा (लगभग 06 कि.मी.), बामनगांव के विद्यार्थी शा. उ.मा.वि. सण्डावता (लगभग 08 कि.मी. ) एवं सोनखेड़ाकला के विद्यार्थी शा. उ.मा.वि. सण्डावता (लगभग 09 कि.मी.) में अध्ययन करते है, अतः उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ रहा है। जी हाँ वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाला उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दमोह जिले के किसानों को कृषि उपकरण का वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( क्र. 1423 ) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक शासन से कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आवंटन जिले के सातों विकासखंड में कितना-कितना वितरित किया गया? (ख‌) कृषि उपकरण प्राप्त किये जाने हेतु सातों विकासखंड से कितने कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए? (ग) जिले में प्राप्त आवेदन में से कितने स्वीकृत किये गये तथा कितने निरस्त किये गये? निरस्त किये गये आवेदनों का कारण बतलावें? स्वीकृत किये गये आवेदनों में से कितने हरिजन, कितने आदिवासी एवं कितने पिछड़ा वर्ग के कृषक लाभांवित हुए?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में दमोह जिले के कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्‍ध कराये जाने हेतु राशि रूपये 2742.47 लाख का आवंटन प्राप्‍त हुआ। विकास खण्‍डवार आहरण संवितरण अधिकार न होने से विकासखण्‍डों को आवंटन नहीं दिया गया वर्षवार आवंटन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में कृषि उपकरण प्राप्‍त किये जाने हेतु दमोह जिले के सातों विकासखण्‍ड से 23454 कृषकों के आवेदन प्राप्‍त हुये। (ग) जिले में कृषकों से प्राप्‍त 23454 आवेदनों में से 18250 आवेदन स्‍वीकृत किये गये है तथा 5204 आवेदन लक्ष्‍य से अधिक होने के कारण निरस्‍त किये गये है। स्‍वीकृत किये गये आवेदनों में हरिजन (अनु.जाति) के 2273 कृषक, आदिवासी (अनु..जाति) के 861 कृषक तथा अन्‍य एवं पिछड़ा वर्ग के 12482 कृषक लाभान्वित हुये। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - ''आठ''

नियम विरुद्ध जनशिक्षक का पदांकन/प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

21. ( क्र. 1496 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के नियमानुसार एक जनशिक्षा केन्द्र पर एक ही विषय के एक ही जनशिक्षक को पदस्थ होना चाहिये? यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगपुर में शास.बा.उ.मा.वि.सारंगपुर जनशिक्षा केन्द्र पर विज्ञान विषय के दो जनशिक्षक, किस नियम एवं किस अधिकारी के आदेश से कार्यरत हैं? नियम एवं आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? क्या उक्त दोनों जनशिक्षक में से एक जनशिक्षक को कार्यमुक्त किया जावेगा? यदि हाँ, तो किसे एवं कब तक? समयावधि से अवगत करावें? (ख) क्या नियम विरुद्ध एक ही संस्था में एक ही विषय के दो जनशिक्षक पदस्थ करने वाले संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या शासन के नियमानुसार किसी शिक्षक के एक बार जनशिक्षक बनने के उपरांत पुनः उसे जनशिक्षक पद पर पदांकन/प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो जिला राजगढ़ में ऐसे कितने जनशिक्षक हैं, जो लगातार जनशिक्षक बनाये गये हैं? क्या उन्हें जनशिक्षक के दायित्वों से मुक्त किया जावेगा? समयावधि से अवगत करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं वर्तमान में राजगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगपुर में शास.बा.उ.मा.वि.सारंगपुर जनशिक्षा केन्द्र पर एक ही जनशिक्षक कार्यरत होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। राजगढ़ जिले में 47 जनशिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में डब्ल्यू.पी. 583/2016, 856/2016, 1086/2016, 1822/2016, 1983/2016, 1986/2016 एवं डब्ल्यू.पी. क्रमांक 957/2016 दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 15.11.2016 एवं 22.4.2017 के विरूद्ध रिट अपील डब्ल्यू.ए. क्रमांक 502/17, 503/17, 508/17, 509/17, 510/17, 511/17 दायर की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 5.9.2017 एवं दिनांक 25.10.2017 को रिट अपील खारिज कर दी गई है। माननीय न्यायालय के परिपालन में 47 जनशिक्षक वर्तमान में पदस्थ है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 1556 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) प्रदेश में प्रश्‍न दिनांक तक विभाग अन्तर्गत कितने अतिथि शिक्षकों को रखा गया है?                   (ख) इनकों सरकार द्वारा नियमितीकरण करने की क्या योजना है? कब तक नियमित किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जनवरी 2018 की स्थिति में लगभग 87800 अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। विभागीय आदेश दिनांक 24.2.2018 के क्रम में वर्तमान में कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं। (ख) अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त संविदा शाला शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों को ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने हेतु जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों तथा न्यूनतम 200 दिवस तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, के संबंध में संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

आत्मा योजना एवं प्रशिक्षण 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 1565 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कृषि विभाग की आत्मा योजनांतर्गत कृषक प्रशिक्षण, फार्म स्‍कूल, स्‍टाफ भ्रमण कृषक संगोष्ठी तथा कृषक भ्रमण के लक्ष्‍यानुसार किन-किन अधिकारी व कर्मचारी को कितनी राशि प्रदाय की गई? लक्ष्‍यों के आयोजित किये जाने हेतु प्रदाय दिशा निर्देश की प्रति सहित उपरोक्‍त गतिविधियों का घटकवार व्‍यय एवं विकासखण्‍डवार लाभांवित कृषकों/अधिकारियों की संख्‍या तथा प्रदाय की गई सामग्री का विवरण सहित बतावें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) आयोजनों में शासन द्वारा दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया गया है तथा प्रशिक्षणों के आयोजन में फर्जी बिल वाऊचर तैयार कर राशि का समायोजन किया गया है? घटकवार प्रदाय अग्रिम राशि का समायोजन तथा लंबित राशि की जानकारी बतायें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) के जिम्मेदार अधिकारी पर जबावदेही निर्धारित कर उसके विरूद्ध शासन द्वारा तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही कर निष्पक्ष जांच कमेटी गठित कर लाभान्वित कृषकों का भौतिक सत्यापन जांच करा कर वित्तीय अनियमितता के आरोप में एफ.आई.आर दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वर्ष 2016-17 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार एवं वर्ष 2017-18 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2  अनुसार है। दिशा निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है।                 (ख) दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। घटकवार प्रदाय अग्रिम राशि के समायोजन तथा लंबित राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 2 अनुसार है। (ग) दिशा निर्देशों का पालन किया गया है तथा प्रशिक्षणों के आयोजन में वित्‍तीय अनियमित्‍ता नहीं की गई है। शेष का प्रश्‍न नहीं उठता।

सोनकच्‍छ वि.स. क्षेत्र सड़क निर्माण की प्रगति

[लोक निर्माण]

24. ( क्र. 1660 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र में पीपलरावा से टांडा उमरोद, भौरासा से टोंकखुर्द, टोंकखुर्द से इकलेरा, टोंकखुर्द से अमोना, सोनकच्‍छ से बैराखेड़ी, पुष्‍पगिरी से चौबाराधीरा तक सड़क निर्माण की कोई कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ, तो किस स्‍तर पर कार्यवाही प्रचलित हैं? नहीं तो क्‍यों नहीं?                (ख) उक्‍त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क स्‍वीकृत है तथा कौन-कौन सी सड़क के प्रस्‍ताव लंबित है? (ग) क्षेत्रवासियों को कब तक उक्‍त सड़कों का लाभ मिल सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।              (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''नौ''

ग्राम बावड़ि‍या से रजापुर सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

25. ( क्र. 1669 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बावड़ि‍या से रजापुर सड़क निर्माण में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है या नहीं? (ख) ग्राम बावड़ि‍या से रजापुर सड़क निर्माण में विभाग द्वारा आगामी कोई प्रस्‍ताव सम्मिलित किया जायेगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) ग्राम बावड़ि‍या से रजापुर सड़क निर्माण में विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही कब तक की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) वित्‍तीय संसाधन की उपलब्‍धता सीमित होने के कारण वर्तमान में प्रस्‍ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं। (ग) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

उज्जैन जिले में डी.एड. बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 1847 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में डी.एड., बी.एड. पाठ्यक्रम संचालन हेतु कौन-कौन से निजी महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है? डी.एड.एवं बी.एड. पाठ्यक्रम में शासन द्वारा फीस का क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है? महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रमवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।                    (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उज्जैन जिले में निजी महाविद्यालयों में यदि फीस में अंतर है तो शासन द्वारा क्या सख्त कदम उठाया गया है एवं कोई निजी महाविद्यालय के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? महाविद्यालयवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष में कब-कब निरीक्षण किये गये हैं? क्या संबंधित महाविद्यालय शासन के नियमानुसार संचालित है? यदि नहीं, तो उन महाविद्यालयों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) :  (क) उज्जैन जिले में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालन हेतु एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में फीस निर्धारण संबंधी आदेश संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) उज्जैन जिले में डी.एल.एड. के निजी महाविद्यालयों में फीस में अन्तर नहीं है। बी.एड. से सबंधित जानकारी एकत्रित की जा रहीं है। (ग) डी.एल.एड. के निजी महाविद्यालयों के मापदण्ड, संचालन एवं निरीक्षण के अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को है। बी.एड. से सबंधित जानकारी एकत्रित की जा रहीं है।

परिशिष्‍ट-'' दस ''

संविलियन की निरस्‍ती

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

27. ( क्र. 1999 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 6592 दिनांक 23/03/2017 के प्रश्नांश (क) का उत्‍तर प्रश्‍न क्रमांक 249 दिनांक 05/12/2016 में संदर्भित शिकायत के विषयक में प्रदाय प्रतिवेदन में प्रकरण की विस्‍तार से विवेचना की गई है, जिसमें तथ्‍यात्‍मक स्थिति सुस्‍पष्‍ट है। प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर प्रकरण अंतर्गत माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 20/02/2013 के अनुपालन में राज्‍य शासन स्‍तर पर पूर्व में ही विस्‍तृत समीक्षा उपरांत प्रश्‍नागत संविलियन का नियम संगत पाये जाने पर शासन के आदेश दिनांक 08/03/2013 से निरंतर प्रभावशील रखा गया, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 08/03/2013 से मामले का अंतिम निराकरण हो चुका है? अत: प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है, दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्‍तर यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित (क), (ख) में जिन दो शिकायतों का उल्‍लेख है, उन दोनों शिकायतों का पालन प्रतिवेदन बिन्‍दुवार न देकर माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 08/04/2013 से मामले का अंतिम निराकरण हो चुका, देना भ्रमित करना दिया जा रहा है। शिकायत में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं का स्‍पष्‍ट प्रतिवेदन दिये जाने हेतु उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित कर प्रतिवेदन प्राप्‍त कर प्रस्‍तुत करेगें, ताकि प्रतिवेदन की निष्‍पक्षता बनी रहे शासन ऐसे निर्देश देगा तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्‍न के संदर्भ में उत्‍तर वांछित नहीं है।           (ख) प्रकरण अंतर्गत माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 20.02.2013 के अनुपालन में राज्‍य शासन स्‍तर पर पूर्व में ही विस्‍तृत समीक्षा उपरांत प्रश्‍नागत संविलियन को नियमसंगत पाये जाने पर शासन के आदेश दिनांक 08.03.2013 से निरंतर प्रभावशील रखा गया, जिसका संज्ञान लेते हुये माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 08.04.2013 से मामले का अंतिम निराकरण हो चुका है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता है।

किसानों को दी जाने वाली योजनाओं/सब्‍सीडी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

28. ( क्र. 2008 ) श्रीमती रंजना बघेल (किराड़े) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धार में वर्ष 2014-15 से दिसम्‍बर 2017 तक कृषि विभाग द्वारा योजनाओं (हितग्राही मुलक) में कितने किसानों को लाभांवित किया वर्षवार, विकासखण्‍डवार जानकारी देवें। (ख) क्‍या मनावर विकासखण्‍ड में कृषि विभाग द्वारा हितग्राही किसान को जातिवार लाभांवित किया गया है? क्‍या अज./अ.ज.जा. वर्ग के किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (ग) क्‍या उक्‍त अवधि में विभिन्‍न योजनाओं में आरक्षण के आधार पर पात्र अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो वर्गवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें? (घ) क्‍या मनावर विकासखण्‍ड में आरक्षित वर्ग के किसानों को मिलने वाली हितग्राही मूलक एवं सामूहिक योजनाओं का लाभ अन्‍य वर्ग को दे दिया गया? यदि हाँ, तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, जिले में वर्ष 2014-15 से दिसंबर 2017 तक विभाग द्वारा हितग्राही मूलक योजना में किसानों को लाभांवित किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''ग्‍यारह''

हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेंडरी स्‍कूल भवन

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 2118 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक सागर जिले में किन-किन मिडिल स्‍कूलों एवं हाईस्‍कूलों का उन्‍नयन कब-कब हाईस्‍कूलों एवं हायर सेकेन्‍डरी स्‍कूलों में किया गया है? शाला के नाम सहित प्रारंभ होने के दिनांक सहित पूरी जानकारी देवें?               (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) अनुसार उन्‍नयन की गयी हाईस्‍कूलों एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के लिये नवीन भवनों की स्‍वीकृति भी दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो किन-किन हाईस्‍कूलों एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के लिये कितनी-कितनी लागत के नवीन शाला भवन स्‍वीकृत किये गये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार स्‍वीकृत नवीन शाला भवनों के निर्माण की क्‍या स्थिति है? जानकारी शालावार दी जावे?                   (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उन्‍नयन हुई हाईस्‍कूलों एवं हायर सेकेन्‍डरी स्‍कूलों में से अनेक स्‍कूलें ऐसी हैं, जिनके लिये नवीन भवन स्‍वीकृत नहीं हुये हैं? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी स्‍कूलें हैं, जिनके लिये भवन स्‍वीकृत नहीं हुये हैं? जानकारी देते हुये बतावें कि इन स्‍कूलों के लिये कब तक नवीन शाला भवन स्‍वीकृत कर दिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''एक'' पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' पर है।                    (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''तीन'' पर है। भवन निर्माण बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आचंलिक कार्यालय मण्‍डी बोर्ड जबलपुर में पदस्‍थ अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

30. ( क्र. 2145 ) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंचलिक कार्यालय मण्‍डी बोर्ड जबलपुर में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो कि दो से तीन-तीन पदोन्‍नति लेने के बाद विगत 30 वर्षों से कुछ समय के लिये अन्‍यत्र स्‍थानांतरण पर जाकर पुन: एक ही स्‍थल जबलपुर मण्‍डी बोर्ड में पदस्‍थ हैं? (ख) वर्णित (क) के संबंध में ऐसे पदस्‍थ अधिकारियों के विरूद्ध विगत पाँच वर्षों में कितनी गंभीर शिकायतें विभाग/मण्‍डी बोर्ड/लोकायुक्‍त/आर्थिक अपराध शाखा अन्‍वेषण ब्‍यूरो जबलपुर में लंबित हैं? अधिकारियों के नाम सहित वर्षवार शिकायतों का विवरण दें। (ग) क्‍या विभाग द्वारा गंभीर शिकायतों के बाद संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या ऐसे अधिकारियों को शासन/विभाग तत्‍काल अन्‍यत्र स्‍थानांतरित कर शिकायतों की जांच कराकर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में म.प्र.राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर में विगत 30 वर्षों की अवधि के दौरान ऐसे 01 अधिकारी जो उच्‍च पद पर पदोन्‍नति लेने के बाद कुछ समय अन्‍यत्र स्‍थल पर स्‍थानांतरण पर जाकर पुन: मण्‍डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर में वर्तमान में पदस्‍थ होकर कार्यरत है।                (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मण्‍डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर में पदस्‍थ अधिकारी के विरूद्ध विगत 05 वर्षों में प्राप्‍त 05 शिकायतों का वर्षवार विवरण अधिकारी के नाम सहित की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) मण्‍डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर में पदस्‍थ अधिकारी के विरूद्ध प्राप्‍त जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार शिकायतों की जांच करायी जा रही है। इनके जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर,जांच निष्‍कर्ष के परिप्रेक्ष्य में गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (ख) के जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार में वर्णित शिकायतों की जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बारह''

खनिज विभाग से रॉयल्‍टी बुक प्राप्‍त नहीं किया जाना

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 2186 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सड़क निर्माण कार्यों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में खनिज विभाग राज्‍य मंत्रालय भोपाल के परिपत्र दिनांक 31 जनवरी 2006 में दिए गए स्‍पष्‍ट आदेशों के बाद भी बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में खनिज विभाग से पिटपास/ट्रांजिट पास बुक प्राप्‍त किए बिना ही ठेकेदारों के बिल से रॉयल्‍टी काट कर खनिज विभाग में जमा करवाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो 31 जनवरी 2006 के आदेश में खनिज विभाग से पिटपास बुक प्राप्‍त किए जाने के संबंध में क्‍या प्रावधान दिया गया है? इसके अनुसार बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में 1 जनवरी, 2016 से दिसम्‍बर 2017 तक विभाग एवं सड़क विकास निगम ने खनिज विभाग से किस वर्ष में कितनी-कितनी पिटपास बुक प्राप्‍त की है? (ग) दिनांक 31 जनवरी 2006 के आदेश में ठेकेदार के बिल से रॉयल्‍टी काट कर जमा करवाए जाने के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रावधान दिया है? उसके तहत                 1 जनवरी, 2016 से दिसम्‍बर 2017 तक कितने मार्गों की कितनी रॉयल्‍टी काट कर खनिज विभाग में जमा करवाई गई? कितनी काटी गई रॉयल्‍टी जमा नहीं करवाई गई वर्षवार बतावें। (घ) ठेकेदारों के बिल से रॉयल्‍टी की राशि काटी जाने के पूर्व खनिज विभाग से पिटपास बुक प्राप्‍त कर ठेकेदार को उपलब्‍ध नहीं करवाए जाने का क्‍या कारण रहा है? इसके लिए शासन किसे जिम्‍मेदार मानता है? पद व नाम सहित बतावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–'' एवं 1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र-'' अनुसार, एम.पी.आर.डी.सी. के प्रकरणो में ठेकेदारों की जिम्‍मेदारी है।

उच्‍च श्रेणी शिक्षकों को समयमान/वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

32. ( क्र. 2272 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन ने सहायक शिक्षक, उच्‍च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्‍यापक के समयमान वेतनमान देने के संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो भोपाल/छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत शिक्षकों को इसका लाभ कब तक दे दिया जायेगा? ऐसे कितने उच्‍च श्रेणी शिक्षक भोपाल में पदस्‍थ हैं, जिनका समयमान वेतनमान कब से लंबित हैं दिनांकवार सूची दें? (ख) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय द्वारा सहायक शिक्षक, उच्‍च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्‍यापक के पदनाम परिवर्तन की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो भोपाल जिले में कार्यरत शिक्षकों का पदनाम परिर्वतन कब तक कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 के द्वारा 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 1.1.1986 से वरिष्ठ वेतनमान, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 03.09.2005 के अनुसार 24 वर्ष पर द्वितीय क्रमोन्नति तथा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। भोपाल जिला अंतर्गत 198 उच्च श्रेणी शिक्षक, 72 प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, 82 प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला एवं 590 सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है एवं छिंदवाड़ा जिले में 1400 शिक्षकों के प्रकरणों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                  (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। घोषणा के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

गुना जिले में जिला परियोजना समन्वयक की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 2304 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में जिला परियोजना समन्वयक का पद कब से रिक्त है? जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार विभाग के किन-किन अधिकारियों को सौंपा जा सकता है? क्या अतिरिक्त प्रभार देने में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है अथवा नहीं? (ख) क्‍या श्री आशीष टांटिया हाईस्कूल स्तर के प्राचार्य होने के साथ सहायक जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने के साथ ही वर्तमान में जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार कलेक्टर जिला गुना द्वारा वरिष्ठता को नजर अंदाज करते हुये सौंपा गया है? (ग) जिला परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार श्री टांटिया से वरिष्ठ प्राचार्यों एवं अन्य अधिकारियों को न सौंपते हुये श्री टांटिया को प्रभार सौंपने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) श्री टांटिया से जिला परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार कब तक वापिस लेकर विभाग में उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को कब तक सौंपा जा रहा है? गुना जिले में स्थाई रूप से जिला परियोजना समन्वयक की कब तक पदस्थापना की जावेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दिनांक 12.07.2016 से है। जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद का प्रभार स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जाता है तथापि जिला शिक्षा अधिकारी के पास कार्याधिक्य होने पर अथवा अन्य स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत संबंधित जिला कलेक्टर, जो कि जिला मिशन संचालक भी होते हैं, सर्वशिक्षा अभियान मिशन के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु जिले में कार्यरत स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अन्य अधिकारी, जिन्हें परियोजना के कार्य का अनुभव हो, को प्रभार सौंप सकते हैं। अतिरिक्त प्रभार का वरिष्ठता से संबंध नहीं है। (ख) उत्तरांश '''' में अंकित व्यवस्था अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा प्रभार दिया गया है, प्रभार का वरिष्ठता से संबंध नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश '''' और'''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश '''' अनुसार प्रभार का वरिष्ठता से संबंध नहीं है, प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की जाएगी वर्तमान में विभाग में अधिकारियों की कमीं होने से पूर्णकालिक पदस्थापना किये जाने के संबध में निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति गुना में कृषकों के भावांतर योजना के अन्तर्गत भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

34. ( क्र. 2305 ) श्रीमती ममता मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी गुना में भावांतर योजना के अंतर्गत कितना भुगतान किसानों को किया गया है कितना शेष है? (ख) क्या उपरोक्त भुगतान वास्तविक कृषकों के खाते में ही गया है या अन्य किसी के खातों में गया है? (ग) यदि वास्तविक कृषक के खाते में भावांतर का भुगतान न किया जाकर किसी अन्य के खाते में गया है, तो उसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या भावांतर योजना संबंधी 743 कृषकों की प्रविष्टि (एन्ट्री) गलत की गई है, यदि हाँ, तो किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गई है? उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति गुना में 16 अक्‍टूबर 2017 से 31 दिसम्‍बर 2017 की अवधि में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को भावांतर की राशि रू. 34,02,17,186/- का भुगतान किया गया एवं भावांतर की राशि रू. 45,03,142/- का भुगतान किया जाना शेष है। (ख) जी हाँ, भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत किसानों के पंजीकृत बैंक खाता में ही भावांतर की राशि का भुगतान किया गया है। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत कृषि उपज मंडी गुना में 165 किसानों के नाम खाता क्रमांक आई.एफ.एस.सी. कोड, जिंस का नाम, मात्रा आदि के प्रविष्टि एवं सुधार संबंधी कलेक्‍टर जिला गुना से प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए है। इस प्रकार की लापरवाही हेतु प्रथम दृष्‍टया दोषी पाये गये श्री इन्‍द्रपाल सिंह गुर्जर, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति गुना को मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 07.02.2018 से निलंबित किया गया है।

सहायक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की जाना

[स्कूल शिक्षा]

35. ( क्र. 2392 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) जबलपुर एवं कटनी जिलों के मिडिल एवं प्रायमरी स्कूलों में कितने सहायक शिक्षक पदस्थ हैं और उनमें से ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिनकी सेवायें क्रमश: 12 से 30 वर्ष की हो चुकी हैं और उन्हें कितने वर्ष की सेवा पर कितनी बार क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) शिक्षकों में से वरिष्ठताक्रम के ऐसे कितने शिक्षक हैं, जो डी.एड., बी.एड., स्ना‍तक, स्नोतकोत्‍तर शिक्षा के प्रमाणपत्र एवं डिग्रीधारक हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) जिलों के प्रश्नांश (ख) योग्यताधारकों की सेवा में वरिष्ठता की कोई सूची बनायी गई है और उनमें से किन्हें उच्च श्रेणी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों में पदोन्नति दी गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) को कब तक पदोन्नति का लाभ प्रदान कर न्याय प्रदान किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) :  (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार  (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार  (ग) जी हाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय में  दायर याचिका में पदोन्‍नति के संबंध में यथास्‍थिति के निर्देश होने से पदोन्‍नति प्रदान नहीं की जा सकी है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश '''' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्‍ट- ''तेरह ''

रतलाम- उज्‍जैन जिले में निर्माणाधीन कार्य

[लोक निर्माण]

36. ( क्र. 2410 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खाचरौद जिला उज्‍जैन से रतलाम तक निर्मित सड़क की गुणवत्‍ता की जांच की गई है? क्‍या इस मार्ग की समस्‍त पुरानी पुलियाओं का नवीनीकरण किया गया है? (ख) रतलाम-खाचरौद मार्ग की प्रश्नांश (क) निर्मित सड़क के ग्राम क्षेत्रों वाले इलाकों में सी.सी.वर्क क्‍यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) नव निर्मित सड़क निर्माण की निर्माण कंपनी से हुए अनुबंध व शर्तों का ब्‍यौरा क्‍या है? निर्माण ग्‍यारंटी क्‍या है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, कुल 56 नग पुरानी पुल पुलियाओं में से 10 नग पुल पुलियाओं का पुनर्निर्माण किया है। (ख) किया गया है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। कार्य पूर्णता के बाद 05 वर्ष परफारमेंस की ग्‍यारंटी है।

परिशिष्ट - ''चौदह''

क्षतिग्रस्‍त मार्गों की जानकारी

[लोक निर्माण]

37. ( क्र. 2411 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आलोट-आगर सड़क मार्ग पर मनुनिया से आलोट तक जगह-जगह सड़क क्षतिग्रस्‍त हो चुकी है. जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारणवश एक्‍सीडेंट व वाहन क्षतिग्रस्‍त हो रहे हैं। इस सड़क को शासन कब तक अच्‍छी स्थिति में निर्मित करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) सड़क की पुलिया में स्‍लेब उखड़ने से एक्‍सीडेंट हो रहे हैं। कब तक उक्‍त पुलियाएं दुरूस्‍त होंगी? (ग) क्‍या जावरा-उज्‍जैन मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्‍त हैं, राजाखेड़ी के पास खतरनाक एस आकार मोड़ पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है? क्‍या इन्‍हे ठीक किया जायगा? यदि हाँ, तो कब तक व किस प्रकार एवं नहीं, तो क्‍यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। मनुनिया जंक्शन से आलोट तक सड़क कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से असमतल हुई है, किन्तु वह दुर्घटना का कारण नहीं है। बीटी नवीनीकरण की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। निश्चित अवधि बताना संभव नहीं। (ख) जी नहीं। पुलिया पर एक्सीडेंट होने की जानकारी निगम के संज्ञान में नहीं है। प्रश्नाधीन मार्ग पर गुलबालोद के निकट पुलिया का एक्सपेंशन ज्वाईंट क्षतिग्रस्त हुआ है जिसकी मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है निश्चित अवधि बताना संभव नहीं। (ग) जी नहीं। जी नहीं। संभावित दुर्घटनायें रोकने हेतु ग्राम राजाखड़ी के मोड़ पर दुर्घटना से बचाव हेतु निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा गति संकेतक एवं सूचना बोर्ड इत्यादी सुरक्षात्मक उपाय किये गये है। उक्त स्थल पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होने का संज्ञान निगम को नहीं है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सागर शहर के ओवर ब्रिज से अतिरिक्‍त ओवर लेग बनाना

[लोक निर्माण]

38. ( क्र. 2714 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या सागर शहर के राहतगढ़ बस स्‍टैण्‍ड स्थित ओवर ब्रिज पर भारी वाहनों एवं यातायात का दबाव रहता है तथा ब्रिज का मोड़ लंबा होने से यातायात बाधित होता है? (ख) क्‍या प्रश्‍नाधीन ब्रिज से नगर के विजय टॉकीज चौराहा एवं भगवानगंज, सुभाषनगर की ओर यातायात का अधिक दबाव होने से ट्राफिक जाम की स्थिति भी बनी रहती है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त मार्ग पर यातायात को सुगम एवं सुचारू बनाने हेतु ओवर ब्रिज से विजय टॉकीज एवं भगवानगंज की ओर अतिरिक्‍त ओवर लेग बनाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) परीक्षण उपरांत तकनीकी रूप से उपयुक्‍त पाये जाने की स्थिति में भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्‍ली से स्‍वीकृति के उपरांत अतिरिक्‍त लेग बनाये जाने की कार्यवाही संभव हो सकेगी वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सागर नगर के नवीन बायपास मार्ग निर्माण 

[लोक निर्माण]

39. ( क्र. 2715 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या राष्‍ट्रीय राजमार्ग सागर-विदिशा से बरेली-सुल्‍तानगंज मार्ग को जोड़ने हेतु नवीन बायपास मार्ग निर्माण का कोई प्रस्‍ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसकी लंबाई एवं लागत क्‍या है? शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बायपास मार्ग निर्माण में कितनी शासकीय एवं निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्‍तावित है? (ग) क्‍या शासन सागर नगर में बढ़ती आबादी एवं यातायात के दबाव को देखते हुये प्रश्‍नाधीन बायपास मार्ग की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (ख) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दलितों के उत्‍पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए स्‍पेशल कोर्ट की स्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

40. ( क्र. 2750 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में दलितों को भयमुक्‍त माहौल देने के लिये दलित उत्‍पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए स्‍पेशल कोर्ट की स्‍थापना जिला मुख्‍यालय पर की गई है? यदि नहीं, तो जिला मुख्‍यालय के अतिरिक्‍त किन-किन स्‍थानों पर की गई है? नाम बतावें। क्‍या म.प्र. के सभी जिलों में स्‍पेशल कोर्ट की स्‍थापना की गई है? यदि नहीं, तो कहाँ-कहाँ पर नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या कोर्ट में पब्लिक प्रोसीक्‍यूटर की नियुक्ति की गई है? यदि नहीं, तो कहाँ-कहाँ? नाम बतावें। क्‍या म.प्र. में कानूनी सहायता और सलाह के लिये हेल्‍पलाईन की तरह नम्‍बर उपलब्‍ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो नम्‍बर बतायें? यदि नहीं, तो कब जारी किये जायेaगे? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के प्रकाश में अनुसूचित जनजाति एक्‍ट में अदालती दखल के बाद कितने केस रजिस्‍टर हुए? जिलेवार बतावें। ऐसे कितने मामले है जिनमें गुनाहगारों पर केस तो दर्ज हो गया पर आगे की कार्यवाही नहीं हुई? (घ) प्रश्नांश (क),(ख),(ग) के प्रकाश में पिछले चार वर्षों में दलित उत्‍पीड़न के कितने मामले दर्ज किये गये वर्षवार जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। कितने मामलों का अब तक निपटारा हुआ एवं कितने मामले अभी तक अदालत में लंबित हैं? जिलेवार संख्‍या बतावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :  (क) से () तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामग्री परिवहन हेतु पुलिस बल उपलब्‍ध कराना

[स्कूल शिक्षा]

41. ( क्र. 2752 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या रीवा जिले के मऊगंज ब्‍लॉक अन्‍तर्गत दुवगवां में स्‍वीकृत कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 50 से 100 सीटर भवन का निर्माण पूरा कर जुलाई 2017 में निर्मित भवन स्‍थल दुवगवां में संचालन हेतु फरहदा से सामग्री का परिवहन विकास खण्‍ड स्‍त्रोत समन्‍वयक एवं वार्डन द्वारा दिनांक 01.06.2017 को प्रयास किया गया, किन्‍तु स्‍थानीय लोगों के नियम विरूद्ध विरोध के कारण परिवहन नहीं किया जा सका था? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में विकासखण्‍ड स्रोत समन्‍वयक एवं वार्डन द्वारा थाना प्रभारी थाना लौर को लिखित रूप से शिकायत दर्ज करायी गयी कि ग्रामीणों द्वारा भय का माहौल निर्मित किया गया? जिसकी सूचना डायल 100 नम्‍बर पर भी दी गई थी? किन्‍तु आवश्‍वासन उपरान्‍त भी पुलिस स्‍थल पर नहीं पहुंची? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में क्‍या रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें। कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये कौन-कौन दोषी है? दोषी को चिन्हित कर क्‍या दोषी के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्‍या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) के प्रकाश में पुलिस अधीक्षक रीवा को प्रश्‍नकर्ता द्वारा दो पत्र एवं जिला शिक्षा केन्‍द्र अधिकारी रीवा द्वारा कलेक्‍टर के अनुमोदन उपरान्‍त पुलिस बल उपलब्‍ध कराने हेतु पत्र लिखा गया? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक शासन के आदेश का पालन कराने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल उपलब्‍ध कराया गया? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? पत्र की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। पुलिस बल उपलब्‍ध नहीं कराये जाने के कारण प्रश्‍न दिनांक तक सामग्री का परिवहन नहीं हो सका, जिससे स्‍वीकृत स्‍थल पर छात्रावास का संचालन नहीं हो सका? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी को चिन्हित कर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें। नहीं की जावेगी तो कारण स्‍पष्‍ट करें। प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के पालन में कब तक पुलिस बल उपलब्‍ध कराया जावेंगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) विकासखंड स्‍त्रोत समन्‍वयक, मउगंज तथा वार्डन कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फरहदा के संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से दिनांक 02.06.2017 को थाना प्रभारी लौर को घटना के संबंध में लिखित सूचना दी गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' पर है। डॉयल 100 मौके पर पहुंची थी, मौके की तस्‍दीक के आधार पर किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया और स्‍थानीय लोगों को शांति व्‍यवस्‍था कायम रखने की हिदायत दी गई। (ग) उत्‍तरांश अनुसार कार्रवाई की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' पर है वर्तमान में छात्रावास दर्ज बालिकाओं की शिक्षा सत्र 2017-18 की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ है। परीक्षा पश्‍चात सामग्री परिवहन की कार्यवाही की जाएगी। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा बल उपलब्‍ध कराने के निर्देश रक्षित निरीक्षक रीवा को दिए गए वर्तमान में वार्षिक परीक्षा प्रारंभ है। अत: परीक्षा के उपरांत दिनांक 05.04.2018 को आवश्‍यक पुलिस बल उपलब्‍ध कराया जाकर सामग्री परिवहन किए जाने हेतु तिथि निश्चित की गई है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला शिक्षा केन्‍द्र अंतर्गत तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति में पदस्‍थी 

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 2764 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में जिला शिक्षा केन्‍द्र अंतर्गत तीन वर्ष से भी अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ अधिकारी एवं कर्मचा‍रियों की सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) जिला शिक्षा केन्‍द्र इंदौर में संविदा के आधार पर कितने कर्मचारी पदस्‍थ हैं? उनके नाम सहित पूर्ण विवरण उपलब्‍ध करायें। क्‍या जिला शिक्षा केन्‍द्र में प्रतिनियुक्ति/संविदा के अतिरिक्‍त अन्‍य किसी कर्मचारी की सेवाएं भी ली जा रही हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम सहित पूर्ण विवरण उपलब्‍ध करायें। (ग) ऐसे कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिन्‍हें ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ किया गया है? उनके नाम व पद की जानकारी देवें। (घ) जिन ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर नगर में पदस्‍थ किया गया, उन संस्‍थाओं में क्‍या शैक्षणिक व्‍यवस्‍था की गई? इन्‍हें कब तक मूल पद/संस्‍था हेतु कार्यमुक्‍त किया जा सकेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 'अनुसार है। (घ) रिक्‍‍‍त पदों पर अतिथि शिक्षकों/अन्‍य शिक्षकों पदस्‍‍‍‍‍‍‍‍थ की व्‍यवस्‍था किया जाना है प्रावधा‍नित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 

तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों

[स्कूल शिक्षा]

43. ( क्र. 2765 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला इन्‍दौर के स्‍कूल शिक्षा विभाग में मैदानी अधिकारी/लिपिक कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से तक एक ही स्‍थान पर कार्यरत हैं? (ख) क्‍या शासन द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्‍यत्र स्‍थानांतरण करने के निर्देश दिए गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में भी जिला इन्‍दौर के जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/संकुल कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिकीय कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है क्‍यों? ऐसे लिपिकीय कर्मचारी/अधिकारी की सूची प्रस्‍तुत करें?                       (घ) प्रश्‍नांश  (ग) हाँ में है, तो इन्‍हें कब तक अन्‍यत्र स्‍थानांतरित किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) :  (क)  इंदौर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कोई भी मैदानी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से  एक ही स्थान पर कार्यरत नही है। तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत  लिपिकीय कर्मचारियों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख)  जी हाँ। विभाग की स्थानांतरण नीति 2017-18 के बिंदु क्रमांक 2 की कंडिका 2.3 अनुसार जिला  शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों में 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही  स्थान पर पदस्थ लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों का आवश्यक रूप से स्थानांतरण किया जाना  प्रावधानित है। कंडिका 2.5 में अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी निर्देश हैं। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी एवं अधिकारी 3 वर्ष से अधिक  समय से कार्यरत नहीं हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2017-18 की कंडिका 2.5 के  अनुसार क्रय /स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्यतः 03 वर्ष की अवधि पूर्ण  होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किये जाने निर्देश हैं। जो अधिकारी/कर्मचारी  वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाये, उन्हें ऐसे पदों से हटाये जाने तथा ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर  पदस्थ न किये जाने के निर्देश हैं। संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार लोक सेवकों के विरूद्ध कोई शिकायत  संज्ञान में आने पर स्थानांतरण की कार्यवाही की जायेगी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय  इंदौर/ महू/ सांवेर/देपालपुर एवं संकुल कार्यालयों में 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ  लिपिकीय कर्मचारियों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (घ) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त कार्यालयों में 03 वर्ष से अधिक पदस्थ लिपिकीय कर्मचारियों  को नियमानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र में स्थानांतरण किया जायेगा।

 परिशिष्‍ट-''पन्‍द्रह''

अध्‍यापक/संविदा शिक्षकों का निलंबन एवं पदस्‍थापना 

[स्कूल शिक्षा]

44. ( क्र. 2788 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दतिया जिले में 01 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्‍बर, 2017 तक अध्‍यापक/संविदा शिक्षकों को निलंबन किया गया? यदि हाँ, तो किन-किन को कब-कब निलंबित किया गया और उन पर क्‍या आरोप पत्र दिये गये और जांच उपरांत उन्‍हें क्‍या शास्ति देकर किस विद्यालय में बहाल कर पदस्‍थ किया गया? विस्‍तृत जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या अध्‍यापक/संविदा शिक्षकों को निलंबन उपरांत बहाल कर मूल पदस्‍थापना बदलकर दूसरे स्‍थान पर पदस्‍थ करने के नियम हैं? यदि हाँ, तो उनकी प्रति उपलब्‍ध कराई जावे। यदि नहीं, तो किस आधार पर पदस्‍थापना स्‍थल बदली गई?                (ग) क्‍या शासन के स्‍पष्‍ट आदेश/निर्देश हैं कि किसी का निलंबन नहीं किया जाए यदि जरूरी है तो पहले जांच पूर्ण कर संबंधित के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए यदि हाँ, तो इस प्रकार के निलंबन क्‍यों किये गये और किये जा रहे हैं? क्‍या इससे शासन पर अनावश्‍यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता क्‍योंकि शत प्रतिशत निलंबन अवधि में फ्री का वेतन लेकर बहाल हो जाते है? (घ) क्‍या दतिया जिले में नियम विरूद्ध स्‍थानांतरण करने के लिये निलंबन को हथियार बनाकर इसका दुरूपयोग किया जा रहा है? क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी, हां। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार                            (ख) पदस्‍थापना परि‍वर्तन की जांच कराई जायेगी। (ग) मध्‍य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के अनुसार कार्यवाही की जाने का प्रावधान है। (घ) जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - ''सोलह''

मार्ग मजबूतीकरण एवं उन्नयन

[लोक निर्माण]

45. ( क्र. 2839 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में उज्जैन संभाग अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग मजबूतीकरण एवं उन्नयन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं? मार्गवार विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश आदि की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे? (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग मजबूतीकरण एवं उन्नयन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? प्रक्रियाधीन प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक होगी? पूर्ण विवरण देवें? क्या आमला से नलखेड़ा मार्ग चौड़ीकरण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति होगी? यदि नहीं, तो क्या स्वप्रेरणा से उक्त मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के अलावा क्या स्वप्रेरणा से आवश्यक प्रस्ताव आमंत्रित कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के   प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ख) स्‍वीकृत कार्यों की प्रमाणित प्रतियां की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है, जी हाँ वर्तमान में समयावधि बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ वर्तमान में मार्ग का नाम एवं समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

आर.टी.ई. के अन्‍तर्गत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया 

[स्कूल शिक्षा]

46. ( क्र. 2843 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्‍चों को नि:शुल्‍क प्रवेश दिये जाते है? यदि हाँ, तो पिछले 02 वर्षों में इन्‍दौर जिले अन्‍तर्गत कितने विद्यार्थियों द्वारा आर.टी.ई में प्रवेश हेतु आवेदन किये गये? कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और कितने प्रवेश से वंचित रह गये? वंचित रहने का क्‍या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आर.टी.ई. के तहत वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ होकर समाप्त होगी? क्‍या अधिकांश अशासकीय विद्यालयों में नियमित प्रवेश प्रकिया इसके पहले प्रारंभ होकर पूर्ण हो चुकी है? हाँ या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अशासकीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया आर.टी.ई. में प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व पूर्ण होने से यदि आर.टी.ई. में भाग लेने वाले विद्यार्थी का चयन चाहे/मांगें गये विद्यालय में न होने पर अन्यत्र अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी? अशासकीय विद्यालयों की नियमित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने से छात्र को प्रवेश न मिलने पर कौन अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे? उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्‍कूलों में कक्षा-1 या प्री-स्‍कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्‍चों के नि:शुल्‍क प्रवेश की प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से ऑनलाईन लॉटरी के माध्‍यम से प्रारंभ की गयी है। स्‍कूलों में सीमित सीटें होने के कारण तथा उन स्कूलों में अधिक बच्चों द्वारा आवेदन करने के कारण लॉटरी की प्रक्रिया में आरक्षित सीटों पर ही प्रवेश हो पाता है और पात्रता के अनुसार बच्‍चों को प्रवेश की सुविधा मिलती है। अधिनियम के इस प्रावधान के तहत ऐसे बच्‍चों को गैर अनुदान प्राप्‍त अशासकीय स्‍कूलों में सीटों का आवंटन नहीं हो पता जिनकी च्‍वाईस के प्राथमिकता के क्रम में स्‍कूलों में सीटे रिक्‍त नहीं रह पाती है। (ख) आर.टी.ई के तहत वर्ष 2018-19 के लिये प्रवेश हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। समस्त अशासकीय स्कूलों में नियमित प्रवेश प्रक्रिया हेतु अलग-अलग समय सारणी है। जी नहीं। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त अशासकीय स्‍कूलों में कक्षा-1 या प्री-स्‍कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्‍यूनतम 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु अधिनियम के प्रावधान अनुसार आरक्षित होती है। अतः शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

सहायक संचालक एवं प्राचार्यों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

47. ( क्र. 2936 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने सहायक संचालक एवं प्राचार्य हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्‍कूल में विगत 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं? सूची पदस्थापना, दिनांक सहित उपलब्ध करावें।                 (ख) प्रश्नांश (क) से सबंधित सहायक संचालक एवं प्राचार्यों की पदस्थापना परिवर्तन न होने के क्या कारण रहे हैं? (ग) वर्षों से पदस्थ प्राचार्य एवं सहायक संचालकों को कब तक पदस्थापना परिवर्तन किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सहायक संचालक का पद प्रशासनिक पद है एवं प्राचार्य  शैक्षणिक/प्रशासनिक  पद  है। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये एक ही स्थान पर 03 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने पर सहायक संचालक/प्राचार्य को स्थानांतरित/पदस्थापित नहीं किया गया जो स्थानांतरण नीति वर्ष  2017-18 की कंडिका 6.5 के अनुरूप  है। (ग) उत्‍‍तरांश ’’’’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''अठारह''

अम्‍बाह विधानसभा अंतर्गत चंबल नदी पर उसैद घाट पुल का निर्माण 

[लोक निर्माण]

48. ( क्र. 3000 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उसैदघाट पुल जो कि म.प्र. को उ.प्र. से जोड़ने वाला पुल होगा, उसके निर्माण हेतु शासन द्वारा किस कंपनी को ठेका दिया है तथा कुल कितनी राशि का ठेका है एवं निर्माण की समय-सीमा क्‍या रखी गई है? (ख) क्‍या उपरोक्‍त पुल के अनेक बार ठेका हो चुके थे, लेकिन उदासीनता एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य को अधूरा छोड़कर और काम से अधिक पैसा लेकर शासन को करोड़ों रूपये की क्षति पहुँचाई गई है? यदि हाँ, तो ऐसे ठेकेदारों व अधिकारियों जिन्‍होंने भुगतान किया था उनके प्रति शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो क्‍यों नहीं?                 (ग) वर्तमान में जिस कंपनी को प्रश्नांश (क) में वर्णित पुल के निर्माण का ठेका दिया गया है वह कंपनी भी पूर्व के ठेकेदारों की भांति  कार्य न छोड़ें एवं कार्य पूर्ण हो इस हेतु क्‍या व्‍यवस्‍था की है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित पुल की लम्‍बाई, चौड़ाई, उँचाई क्‍या रहेगी तथा कब तक पुल का निर्माण कराया जा सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, उक्‍त पुल निर्माण का ठेका मेसर्स विनोद कुमार शुक्‍ला कंस्‍ट्रक्‍शन प्रा.लि. भोपाल को दिया है। ठेके की मूल राशि रूपये 4834.54 लाख एवं पुनरीक्षित राशि रूपये 8260.28 लाख तथा निर्माणावधि 28 माह (वर्षाकाल छोड़कर) है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश '' में उल्‍लेखित कंपनी को प्रथम बार ठेका दिया गया है तथा पूर्व में किसी भी ठेकेदार को ठेका नहीं दिया गया था अत: कार्य अधूरा छोड़ने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश '' में वर्णित पुल की लंबाई 700 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर एवं नदी तल से औसत ऊँचाई 28 मीटर रहेगी। पुल का कार्य अनुबंधानुसार 28 माह (वर्षाकाल रहित) में पूर्व किया जाना है।

अम्‍बाह तहसील में नोटरी की नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

49. ( क्र. 3003 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुरैना जिले की अम्‍बाह तहसील की नोटरी की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 से लंबित पड़ी है? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? (ख) क्‍या अम्‍बाह तहसील में नोटरी नियुक्ति हेतु आवेदन मंगाये गये थे? यदि हाँ, तो आवेदन प्राप्‍त हो जाने के पश्‍चात् प्रश्‍न दिनांक तक नोटरी नियुक्ति की क्‍या कार्यवाही शासन द्वारा की गई है? (ग) क्‍या शासन द्वारा कई वर्षों से नोटरियों की नियुक्ति नहीं करने से अम्‍बाह नगर तथा उसके आस-पास के सैकड़ों नागरिकों को विधि विधायी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? (घ) क्‍या शासन तहसील अम्‍बाह जिला मुरैना में नोटरी की नियुक्ति करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक नोटरी की नियुक्ति कर दी जावेगी, नहीं तो क्‍यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना से अधिवक्ताओं का अनुशंसित पैनल प्राप्त हो चुका है, प्राप्त पैनल के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 12.12.17 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना से अधिवक्ता के चरित्र सत्यापन (आपराधिक प्रकरण) की जानकारी मंगवायी गयी है। (ख) जी हाँ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना से अधिवक्ताओं का अनुशंसित पैनल प्राप्त हो चुका है, प्राप्त पैनल के संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 12.12.17 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना से अधिवक्ता के चरित्र सत्यापन (आपराधिक प्रकरण) की जानकारी मंगवायी गयी है। (ग) जी नहीं वर्तमान में तहसील-अंबाहा में 05 नोटरी कार्यरत है। (घ) जी हाँ। नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

सेवढ़ा, चौरई, नदीगांव के सड़क का निर्माण कार्य घटिया स्‍तर का किये जाने जांच एवं कार्यवाही 

[लोक निर्माण]

50. ( क्र. 3014 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा सेवढ़ा, चौरई, नदीगांव सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा डी.पी.आर. में वर्णित गुणवत्‍ता अनुसार कार्य न कराकर निर्धारित सी.बी.आर. की जी.एस.बी. न डालकर एवं डब्‍ल्‍यू.एम.एम., डी.व्‍ही.एम. व बीसी में ग्रेडेशन अनुसार कार्य न करन घटिया सड़क का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या इसकी जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?                                       (ख) उपरोक्‍तानुसार सड़क निर्माण में वेस (आधार) से लेकर बीसी तक कितनी अनुपात में                 किस-किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग होना था, पूर्ण विवरण दें? (ग) मिहोना लहार भाण्‍डेर चिरगांव राज्‍यमार्ग क्रमांक 45 (वर्तमान परिवर्तित एन.एच. 552) के निम्‍न गुणवत्‍ता के सुधार कार्य को अधूरा बंद करने का कारण बतायें? (घ) प्रश्‍नकर्ता द्वारा राज्‍यमार्ग क्रमांक 45 (वर्तमान परिवर्तित एन.एच.552) को सुधारने हेतु प्रबंध संचालक को कब-कब पत्र गड्ढे भरकर पूर्ण मरम्‍मत कराने हेतु लिखा गया? (ड.) क्‍या उपरोक्‍त (क) एवं (ग) के संदर्भ में कब तक दोनों सड़कों का सुधार कराकर आवागमन योग्‍य बना दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) बेस (आधार) से लेकर बी.सी. तक विभिन्‍न परतो की मोटाई निम्‍नानुसार है:- (1) डब्‍ल्‍यू.बी.एम.- 250 एम.एम. (2) डी.बी.एम.- 50 एम.एम. (3) बी.सी.-30 एम.एम. उक्‍त कार्यों में भारत सरकार भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्‍ली द्वारा जारी स्‍पेसिफिकेशन अनुसार सामग्री का उपयोग होना था। (ग) मार्ग का मरम्‍मत कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है एवं निर्धारित मापदण्‍डानुसार एवं गुणवत्‍ता अनुरूप किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) दिनांक 07.09.2016, 24.03.2017, 02.11.2017 एवं 08.01.2018 को माननीय विधायक द्वारा पत्र लिखे गये जो क्रमश: प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम मुख्‍य प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. सड़क विकास निगम तथा माननीय मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन को संबोधित है (ड.) मार्गों की मरम्‍मत/निर्माण का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में उक्‍त दोनों मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप जारी है।

अतिथि शिक्षक के संबंध में कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 3166 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के स्‍कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये, शिक्षण व्‍यवस्‍था हेतु अतिथि शिक्षकों की सेवायें ली जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो समस्‍त अतिथि शिक्षकों द्वारा विभिन्‍न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तथा ज्ञापन देकर अपनी मांगें पूरी कराने के लिये पहल की जा रही है? (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) हाँ तो अतिथि शिक्षकों के आंदोलनरत होने के कारण प्रदेश के स्‍कूलों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं और अतिथि शिक्षकों की मांगों पर सरकार द्वारा क्‍या व्‍यवस्‍था की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही थी। (ख) अतिथि शिक्षकों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन तथा ज्ञापन दिये गये हैं। (ग) जी नहीं। तत्समय शिक्षण कार्य हेतु स्थानीय व्यवस्थाएं की गई। विभागीय आदेश दिनांक 24.2.18  के क्रम में वर्तमान में कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त संविदा शाला शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों को उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने की कार्यवाही प्रचलित हैजिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों तथा न्यूनतम 200 दिवस तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है।

कड़ान नदी देवरी पर निर्मित पुल की गुणवत्‍ता

[लोक निर्माण]

52. ( क्र. 3330 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कड़ान नदी देवरी पर विभाग द्वारा जो पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है वह कब स्‍वीकृत किया गया था? इसकी कार्य एजेंसी कौन है? पुल निर्माण की सीमा अवधि सहित जानकारी देवें। (ख) पुल निर्माण के समय विभाग के अधिकारी/तकनीकी अमला द्वारा कब-कब तकनीकी परीक्षण कार्य किया गया? (ग) पुल निर्माण कार्य में लगने वाले रेत गिट्टी, सीमेन्‍ट एवं लोहे का तकनीकी परीक्षण क्‍या किसी लैब या संस्‍था के द्वारा कराया गया हो तो  कब-कब कराया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 21.12.2016 को स्‍वीकृत। माँ दुर्गे कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी, कर्रापुर, जिला सागर। अनुबंधानुसार 12 माह वर्षाकाल छोड़कर (दिनांक 20.07.2018 तक)    (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।
परिशिष्ट - ''उन्‍नीस''

सेवा सहकारी समिति में संलग्‍न ग्रामों की जानकारी

[सहकारिता]

53. ( क्र. 3333 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर जिले में सेवा सहकारी समितियों में संलग्‍न ग्रामों के संलग्‍नीकरण का कार्य विभाग द्वारा कब किया गया था तथा इसमें कब कब सुधार कार्य करे गए? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत सागर एवं राहतगढ़ वि.खं. अंतर्गत आने वाले ग्राम वर्तमान में किन-किन सेवा सहकारी समितियों में संलग्‍न हैं? (ग) क्‍या विभाग द्वारा सेवा सहकारी समिति में संलग्‍न ग्रामों का संलग्‍नीकरण कार्य का पुन: विचार कर नवीन संलग्‍नीकरण कार्य प्रस्‍तावित/विचाराधीन हैं? (घ) क्‍या सेवा सहकारी समिति मोकलपुर में यदि ग्राम पिपरिया रामवन जसराज, किशनपुरा ग्राम संलग्‍न हैं तथा इन ग्रामों के नजदीक/सुविधा के दृष्टि से सेवा सहकारी समिति ढाना एवं चितौरा में संलग्‍नीकरण किया जा सकता है? तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2000 में इसके उपरांत कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बीस''

वर्ष 2010- 11 की तुलना में वर्ष 2017-18 में शासकीय शालाओं में बच्चों के नामांकन में कमी

[स्कूल शिक्षा]

54. ( क्र. 3385 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्‍योपुर जिले में वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक  में प्राथमिक,माध्‍यमिक शालाओं के कितने बच्‍चों को नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें सायकल सामान्‍य निर्धन परिवारों के बच्‍चों को छात्रवृत्ति, गणवेश प्रदान की गयी संख्‍या तथा राशि बतायें? (ख) श्‍योपुर जिले में वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक में निजी स्‍कूलों में 25 प्रतिशत नि:शुल्‍क प्रवेश के तहत कितने बच्‍चों को प्रवेश दिया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किया जिले के निजी स्‍कूलों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक में कितना है? (ग) क्या श्‍योपुर जिले में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों के नामाकंन में वर्ष 2010- 11 से वर्ष 2017-18 में कमी आयी है? जबकि जनसंख्‍या इस अवधि में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है एवं व्‍यय बढ़कर चार गुना हो गया? क्‍या शिक्षा का स्‍तर गिर रहा है? यदि नहीं, ताक नामांकित बच्‍चों की संख्‍या घटने का विस्‍तृत कारण बतावें? (घ) श्‍योपुर जिले के कक्षा 9-10, 11-12 में वर्ष 2017-18 में शासकीय शालाओं तथा निजी शालाओं में नामांकन की संख्या बतावें? कक्षा 9 वीं के बच्‍चों को सायकल तथा 9 से 12 तक के बच्‍चों को वितरित की गयी पाठ्यपुस्‍तकों की संख्‍या एवं उक्‍त मद में व्‍यय की गयी राशि का विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र '' पर है। (ग) जी हाँ। नामांकन में कमी का कारण शिक्षा का स्‍तर गिरने से नहीं है अपितु  6 से 14 आयु वर्ग के बच्‍चों की संख्‍या में कमी, पालकों द्वारा प्री-स्‍कूल के प्रति रूझान इत्‍यादि‍ हैं। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' पर है। कक्षा 9 वीं में पात्र 3689 में से 1845 विद्यार्थियों को सायकिल वितरण किया जा चुका है।

परिशिष्ट - ''इक्‍कीस''

शोभापुर-खैरी-तरौनकलां एवं सांडिया-बनखेड़ी-उमरधा रोड के पोल शिफ्टिंग

[लोक निर्माण]

55. ( क्र. 3394 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया जिला होशंगाबाद में वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत शोभापुर-खैरी-तरौनकलां एवं सांडिया-बनखेड़ी-उमरधा रोड के पोल शिफ्टिंग का कार्य महाप्रबंधक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि. संभाग पिपरिया के प्राक्कलन अनुसार कार्य, कार्य एजेंसी द्वारा कराया जाना था? (ख) क्या प्राक्कलन क्रमांक CRA NO. 3226/066 DATE 28/12/2017 द्वारा राशि रूपया 245002/- एवं जी.एस.टी. टैक्स 44100/- एवं चांदौन डीसी के सांडिया-बनखेड़ी-उमरधा में प्राक्कलन क्रमांक CRA NO. 2822/0693 DATE 12/12/2017 के द्वारा राशि रू.456617/- जी.एस.टी. टैक्स रू. 82190/- अनुसार कार्य कराया जाना था? (ग) क्या एजेंसी द्वारा प्राक्‍कलन अनुसार एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कार्य नहीं किया गया है तथा पुरानी लाईन से निकले मटेरियल के कंडकर (तार) का उपयोग किया गया है। क्या पुरानी लाईन की मरम्मत कर कार्य सम्पन्न किया गया है? (घ) (क), (ख) से (ग) यदि हाँ, तो एजेंसी एवं कार्य का पर्यवेक्षण, निरीक्षणकर्ता अधिकारी तथा मूल्यांकनकर्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ङ) क्या‍ प्रश्नाकर्ता द्वारा मान. लोक निर्माण मंत्री जी को पत्र क्रमांक 847 दिनांक 29.01.2018 के द्वारा शिकायत की गयी थी यदि हाँ, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये प्राक्‍कलन अनुसार। पुरानी लाइन से निकले कन्‍डक्‍टर (तार) का उपयोग नहीं किया गया है एवं न ही पुरानी लाइन की मरम्‍मत का कार्य कराया गया है। (घ) जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्णित पत्र प्राप्‍त होना नहीं पाया गया।

रतलाम जिले के 16 चिन्हित दुर्घटनाग्रस्‍त क्षेत्रों पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था

[लोक निर्माण]

56. ( क्र. 3488 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नयागांव-लेबड़ फोरलेन हाईवे पर रतलाम जिले के 16 चिन्हित दुर्घटना क्षेत्रों (ब्‍लैक स्‍पॉट्स) पर आये दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्‍या इस मार्ग के दोनों ओर शीघ्र ही सर्विस रोड का निर्माण किया जायेगा? क्‍या प्राय: घनी आबादी के बीच से गुजरने वाले हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाती है तथा क्‍या कार्ययोजना में इसका प्रावधान होता है। (ख) क्‍या शासन को संज्ञान में है कि 16 चिन्हित दुर्घटना क्षेत्रों में वर्ष 2017 में 355 दुर्घटनायें हुईं? इनमें 69 लोगों की मृत्‍यु हुई और 411 लोग घायल हुये हैं। इतनी गंभीर समस्‍या के बावजूद शासन द्वारा क्‍यों ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है? (ग) इन क्षेत्रों को दुर्घटना मुक्‍त करने के लिये अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? भविष्‍य में जनहानि रोकने के लिये क्‍या कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्‍या बनाई जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। तकनीकी परीक्षण निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि एवं अन्य कई बिन्दुओं पर विवेचना उपरान्त सर्विस रोड प्रस्तावित की जाती है।  (ख) जी हाँ। शासन दुर्घटनाओं की रोकधाम के प्रति गम्भीर है, दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण यातायात नियमों का पालन न किया जाना है। (ग) मार्ग को दुर्घटनामुक्त करने के उदेश्य से चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर अस्थायी परिशोधन की कार्यवाही की गई। इन क्षेत्रों को दुर्घटना मुक्त करने के लिये निर्धारित रोड मार्किंग, साईन बोर्ड आदि कार्य निवेशकर्ता कंपनी द्वारा कराये गये है। भविष्य में जनहानि रोकने के लिये परीक्षण कर आवश्‍यक कार्य योजना बनाई जा रही है।

बीना में ओवर ब्रिज एवं सड़क निर्माण कार्य की स्‍वीकृति 

[लोक निर्माण]

57. ( क्र. 3525 ) श्री महेश राय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) बीना में किस-किस रेलवे गेट पर कितने ओवर ब्रिज स्‍वीकृत हुये हैं? (ख) यदि हाँ, तो स्‍वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज के लिये कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गयी है? (ग) बीना में रेलवे आवेर ब्रिज के निर्माण की समय-सीमा क्‍या है? आम नागरिक को इस सुविधा का लाभ कब से मिलना संभव है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                 (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम 3 अनुसार। (ग) विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

स्कूलों के उन्नयन 

[स्कूल शिक्षा]

58. ( क्र. 3558 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूलों के उन्नयन किये जाने के संबंध में जारी शासन निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नीमच में विगत चार वर्षों में कितने स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया है तथा कितने उन्नयन हेतु शेष हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उन्नयन हेतु शेष स्कूलों के मामले में शासन कब तक उन्नयन की कार्यवाही पूर्ण करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के संबंध में उन्नयन हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पड़ोस के तहत-‘‘ (1) क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा  स्कूल स्थापित किया जाना है नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी:- परंतु यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा में एक किमी. की परिधि के भीतर प्रायमरी स्कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चें उपलब्ध है तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी:- परंतु यह और कि यदि क्षेत्र के भीतर बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर तीन कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध है, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी। ‘‘शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के संबंध में निर्धारित मापदण्ड संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में हैं। शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, बजट की  उपलब्धता पर निर्भर करता है।

 परिशिष्ट - ''तेईस''

कृषि उपज मण्डी समिति उज्जैन (जिला उज्जैन) के मण्‍डी प्रांगण में लीज पर आवंटित भूखण्‍ड

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

59. ( क्र. 3563 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति उज्जैन के मण्डी प्रांगण में लीज पर आवंटित भूखण्ड किस प्रयोजन के लिए दी गयी हैं? (ख) क्या कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण उज्जैन में आंवटित भूखण्डधारी द्वारा कृषि उपज के विक्रय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले भूखण्डधारियों की भूखण्डवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले भूखण्डधारी लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले भूखण्डधारियों के खिलाफ प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले भूखण्डधारियों की लीज डीड निरस्त की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () कृषि उपज मण्‍डी समिति उज्‍जैन के मण्‍डी प्रागंण में लीज पर आवंटित भूखंड कृषि उपज के व्‍यवसाय एवं भण्‍डारण हेतु आवंटित किये गये है। (ख) कृषि उपज मण्‍डी समिति उज्‍जैन के मण्‍डी प्रागंण में लीज पर आंवटित भूखंडों का लीज ग्रहिताओं द्वारा आवासीय एवं कृषि उपज से भिन्‍न व्‍यवसाय किया जा रहा है। ऐसे भूखंडधारियों की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। () जी हाँ। मण्‍डी द्वारा लीज पर आवंटित भूखंडों का निर्धारित प्रयोजन से भिन्‍न उपयोग करने वाले भूखंडधारियों के विरूद्ध समय-समय पर सूचना पत्र जारी किये है। मण्‍डी समिति के निर्णय अनुसार तत्संबंधी कार्यवाही की गई है, की गई कार्यवाही के विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। () मण्‍डी प्रागंण में लीज पर आवंटित भूखंडों का अन्‍य प्रयोजन हेतु उपयोग करने वाले भूखंडधारियों के प्रकरण मण्‍डी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्‍तुत कर गुण-दोषों के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

आवंटित प्लाटों को रजिस्ट्री धारकों को मालिकाना हक प्रदान करना

[सहकारिता]

60. ( क्र. 3594 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले में न्याय नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा आवंटित प्लाटों को रजिस्ट्री धारकों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कारण सहित स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या न्याय नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के नियमितीकरण की कार्यवाही शासन द्वारा प्रक्रियारत है? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर वर्षों से पीड़ि‍त रजिस्ट्री धारकों को मालिकाना हक प्रदान कर दिया जावेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इंदौर द्वारा न्याय नगर मेन एवं न्याय नगर एक्स. कालोनी में क्रमश 229 एवं 1177 सदस्यों को भूखंड आवंटन कर रजिस्ट्री की गयी है। निष्पादित पंजीयन विलेखों में भूखंड का अधिपत्य देने का उल्लेख है। रजिस्ट्री धारकों को मालिकाना हक देने की कार्यवाही सहकारिता विभाग से संबंधित न होकर राजस्व विभाग से संबंधित है। (ख) जी हाँ। नगर पालिका निगम इंदौर तथा इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर के स्‍तर पर कार्यवाही प्रक्रियारत होने से। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्य का भुगतान

[लोक निर्माण]

61. ( क्र. 3698 ) पं. रमाकान्‍त तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्‍ट्रीय राजमार्ग सागर सम्‍भाग (तत्‍कालीन रीवा संभाग) के अनुबंध क्र. 56/एनएच/2010-11 के वर्क आर्डर क्र. 578 दिनांक 26.02.2011 के द्वारा राष्‍ट्रीय राजमार्ग के क्र.-7 के कि.मी. 229/4 से 239/4 तक का कार्य मेसर्स शांति कान्‍स्‍ट्रक्‍शन कम्‍पनी द्वारा कराया गया? (ख) यदि हाँ, तो कार्य कब शुरू किया गया? कार्य पूर्ण कब किया गया? (ग) उपरोक्‍त कार्य का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया अथवा नहीं? कितना भुगतान किया गया? कितना शेष है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (घ) उपरोक्‍त भुगतान समय पर न हो पाने के लिये दोषी कौन है एवं दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी और कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यादेश दिनांक 26.02.2011 को जारी किया गया था एवं दिनांक 29.03.2012 को कार्य पूर्ण किया गया था। (ग) ठेकेदार को कुल राशि रू. 57,00,481.00 का भुगतान किया जा चुका है। योग्‍य शेष राशि का आंकलन किया जा रहा है। शेष भुगतान किये जाने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) यह कार्य पूर्व में लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग रीवा में था। लोक निर्माण विभाग रा.रा. संभाग रीवा समाप्‍त कर समस्‍त रिकार्ड पहले लोक निर्माण विभाग रा.रा. संभाग जबलपुर में हस्‍तांतरित कर दिया गया तत्‍पश्‍चात लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग जबलपुर बंद होने पर समस्‍त रिकार्ड लोक निर्माण विभाग रा.रा. संभाग सागर में हस्‍तांतरित किया गया। इस कारण विलंब हुआ है। भुगतान संबंधी आवश्‍यक अनुमतियां एवं अतिरिक्‍त आयटमों की स्‍वीकृति प्राप्‍त करने के उपरांत शेष राशि का भुगतान किया जावेगा। विलंब हेतु कोई जिम्‍मेदार नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मिडिल व हाईस्कूलों का हायरसेकेण्डरी स्कू‍लों में उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

62. ( क्र. 3767 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या विभागीय मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्त्ता के पत्र में दिनांक 10-8-2016, दिनांक 11-9-2016 दिनांक 15-10-2016 की किन्हीं की जनदर्शन यात्रा की किन्हीं घोषणाओं में से किनका क्रियान्वयन कर दिया गया है तथा क्या आई.डी. कोड नं. बी-2549, 2537, 2519, 2535 के विद्यालयों का उन्नयन कर दिया गया है? (ख) क्या प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19-9-2017 के अनुसार दिनांक 11-9-2016 को बड़वारा के हितग्राही सम्मेलन में प्रश्नांश (क) पदाधिकारी ने विकासखण्‍ड बड़वारा के ग्राम बिजौरी तथा वि.खं. कटनी के ग्राम बिचुआ व कटंगीकला के हाईस्कूल के उन्नयन की घोषणा की है? जिन्हें आई.डी. कोड नं. नहीं दिया गया है? (ग) क्या प्रश्न क्र. 1207 दिनांक 01 दिसम्‍बर 2017 की चर्चा में विभागीय राज्यमंत्री ने अपने उत्त‍र में ग्राम खम्हरिया, बम्हनी, कटरिया, भुडसा को कार्य योजना में लिया जाना तथा शेष बिजौरी, बिचुआ, कटंगीकला, पौनिया व लुहरवारा को नवीन हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के प्रस्ताव में सम्मिलित करने का कथन किया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के विद्यालयों का वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में उन्नयन कर प्रारंभ कर दिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणा क्र. 2549, 2537, 2519 एवं 2535 के अनुपालन में विभागीय आदेश दिनांक 29.01.2018 द्वारा उन्नयन किया जा चुका है। (ख) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासकीय माध्यमिक विद्यालय पौनिया, लोहरवारा एवं बिचुआ का हाईस्कूल में एवं हाईस्कूल कटरिया, भुडसा का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में किया जा चुका है। शेष शालाओं का उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ग) में वर्णित उन्नत शालाएं आगामी सत्र से प्रारंभ कर दिए जायेंगे।

 शक्कर कारखाने को प्रारंभ कराये जाने हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूर्ण न होना

[सहकारिता]

63. ( क्र. 3779 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 29-01-2017 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा मुरैना जिले की तहसील जौरा के ग्राम राजोधा में प्रवास के समय मुरैना जिले की तहसील कैलारस स्थित सहकारी शक्कर कारखाने को पी.पी.पी. मॉड अथवा विभागीय आधार पर शुरू कराया जावेगा, घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा की पूर्ति हेतु अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है? क्या विभाग मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा को पूर्ण करने हेतु गंभीर है? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक कैलारस स्थित सहकारी शक्कर कारखाने को प्रारंभ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) वर्तमान में उक्त कारखानें पर कर्मचारियों एवं किसानों की कितनी देनदारियां हैं? पृथक-पृथक बतावें? उक्त देनदारियों के भुगतान की क्या योजना है? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) कारखाने को आउट सोर्सिंग के माध्‍यम से प्रीमियम के आधार पर संचालित किये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्‍यक्ति हेतु दिनांक  20.12.2017  को दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी जिसकी अंतिम तिथि 12.01.2018 निर्धारित की गईनिर्धारित तिथि दिनांक  12.01.2018  तक दो कंपनियों द्वारा निर्धारित शुल्‍क जमा कराये जाकर प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किये गयेजिसके अनुक्रम में दोनों कंपनियों को प्री-बिड कान्‍फ्रेंस हेतु आमंत्रित करने एवं वर्तमान शर्तों के तहत फाइनेशियल बिड प्राप्‍त किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीनसमय-सीमा बताई जाना संभव नहीं। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार वर्तमान में कोई योजना नहींशेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

अंग्रेजी माध्‍यम से संचालित माध्‍यमिक विद्यालयों का हाई स्‍कूल में उन्‍नयन किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 3852 ) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले के विकासखण्‍ड मुख्‍यालय पर अंग्रेजी माध्‍यम से माध्‍यमिक शालाओं का संचालन हो रहा है यदि हाँ, तो कब से? इन स्‍कूलों का हाई स्‍कूलों में उन्‍नयन की दिशा में शासन क्‍या प्रयास कर रहा है? (ख) क्‍या उक्‍त अंग्रेजी माध्‍यम स्‍कूल का संचालन वर्ष 2015-16 में प्रारंभ हुआ? इस वर्ष कक्षा 8वीं में शिक्षणरत छात्रा-छात्राओं के लिए अंग्रेजी माध्‍यम से पढ़ाई हेतु विकास खण्‍ड मुख्‍यालय पर कोई शासकीय हाई स्‍कूल उपलब्‍ध नहीं है? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने अंग्रेजी माध्‍यम से संचालित शासकीय माध्‍यमिक शाला चौरई को हाई स्‍कूल में उन्‍नयन किये जाने हेतु माननीय स्‍कूल शिक्षा मंत्री, कलेक्‍टर छिन्‍दवाड़ा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 11/11/2017 कसे पत्र प्रेषित किया है? हाँ तो इन पत्रों पर किस स्‍तर से क्‍या सार्थक कार्यवाही हुई है?                    (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में क्‍या शासन अंग्रेजी माध्‍यम संचालित माध्‍यमिक शालाओं को हाई स्‍कूल में उन्‍नयन कर माध्‍यमिक शाला में शिक्षारणरत विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्‍यम से कराने हेतु पर्याप्‍त शिक्षकों की व्‍यवस्‍था करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2015-16 से गैर आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालय पर संचालन किया जा रहा है। इन शालाओं का पृथक से उन्नयन करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (ख) जी हाँ वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कराने की व्यवस्था की गई है। (ग) एवं (घ) जी हाँ वर्तमान में इन शालाओं का अंग्रेजी माध्यम में ही उन्नयन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्ययनरत छात्रों हेतु ‘‘‘‘ अनुसार कार्यवाही की गई है।

कम्‍प्‍यूटर प्रिन्‍टर इत्‍यादि सामग्री बाजार मूल्‍य से अधिक दर पर खरीदी में वित्‍तीय अनियमितता

[सहकारिता]

65. ( क्र. 3853 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या शासन द्वारा अथवा सहकारी बोर्ड द्वारा जिला सहकारी बैंक में कम्‍प्‍यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. अथवा अन्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक समान क्रय करने के संबंध में कोई नीति, नियम अथवा आदेश/निर्देश प्रसारित किया गया है, हाँ तो संलग्‍न करें और बतावें कि जिला सहकारी बैंक सिवनी में प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित अवधि में इलेक्‍ट्रॉनिक सामान का क्रय करने में क्‍या इन नियमों का पालन किया गया है? नहीं तो क्‍यों? (ख) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी में वर्ष 2012-13 से दिसम्‍बर 2017 के मध्‍य कौन कौन से कम्‍प्‍यूटर, प्रिंटर, हार्ड वेयर, नोट काउंटिंग मशीन एवं ऑन लाईन यू.पी.एस. किसके द्वारा किस दर पर कितनी संख्‍या में कब-कब, किस-किस से किस आधार पर खरीदी की गयी? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित इलेक्‍ट्रॉनिक मशीनों का क्रय करने के पूर्व क्‍या ओपन मार्केट से टेन्‍डर आमंत्रित किये गये थे? हाँ तो अभिलेखों व समाचार पत्रों की छायाप्रतियां संलग्‍न करें और यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या उक्‍त इलेक्‍ट्रॉनिक सामान डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सप्‍लाई एण्‍ड डिस्‍पोजल के नियमों के तहत निर्धारित दर पर क्रय की गयी? यदि हाँ, तो किन प्रक्रियाओं के तहत किससे क्रय की गयी? खरीदी व भुगतान में अपनायी गयी प्रक्रिया के अभिलेख कोटेशन वर्क आर्डर, अधिकृत पत्र, सप्‍लाई लेटर इत्‍यादि का विवरण संलग्‍न करें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2012 में नाबार्ड द्वारा संचालित बैंकों की कोर बैंकिंग योजना हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में कोर बैंकिंग हेतु समस्त लगने वाले उपकरणों को डी.जी.एस.एण्ड.डी. की निर्धारित दरों पर सीधे किसी एक कंपनी यथा - विप्रो, लेनोवो, एसर अथवा एचपी में से कंपनी चयनित कर क्रय करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में अपेक्स बैंक द्वारा जारी पत्र की प्रति  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं, केवल नोट काउंटिंग मशीन के क्रय हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गई थीं। अन्य सामग्री के क्रय हेतु उत्तरांश अनुसार डी.जी.एस.एण्ड.डी. के निर्धारित दरों पर क्रय करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। (घ) नोट काउंटिंग मशीन को छोड़कर अन्य सामग्री डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल के नियमों के तहत क्रय की गई। बैंक के संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक को क्रय करने हेतु अधिकृत किया गया था। संचालक मण्डल की बैठक के प्रस्ताव-ठहराव, रेट कान्ट्रेक्ट, बैंक क्रय आदेश, नोट काउंटिंग मशीन क्रय करने हेतु जारी विज्ञप्ति एवं क्रय प्रक्रिया से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्रों पर कार्यवाही न करना

[स्कूल शिक्षा]

66. ( क्र. 4047 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍कूल शिक्षा विभाग को किस-किस दिनांक को किस-किस विषय पर पत्र लिखा गया? (ख) उक्‍त पत्रों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) उक्‍त पत्रों पर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विभाग उक्‍त अधिकारी/कर्मचारी पर क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। शेष कक्षों/विभागाध्‍यक्षों से जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पच्‍चीस''

शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं कर दोषी अधिकारी को बचाना

[सहकारिता]

67. ( क्र. 4088 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 564 दिनांक 22/2/2017 के उत्‍तर (क), (ख), (ग) में जानकारी दी गई कि एक से अधिक भू-खण्‍ड की रजिस्‍ट्री करने के पूर्व भू-खण्‍ड क्र. 61 के संज्ञान नहीं लेने के लिये दोषी प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश सोसायटी को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो सोसायटी के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देशों की अवहेलना कर F.I.R. दर्ज क्‍यों नहीं की गई? कब तक दर्ज की जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश क्र. 564 के उत्‍तर में बताया गया था कि दोबारा आवंटित भू-खण्‍ड को शून्‍य कराने के निर्देश प्रशासक को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रशासक मान. न्‍यायालय में कितनी पेशी पर हाजिर हुये? सोसायटी के वकील को कब एवं क्‍यों हटाया गया? उक्‍त प्रकरण से वकील हटाने का उद्देश्‍य क्‍या था? नवम्‍बर 2017 में उक्‍त सोसायटी के नवीन पदाधिकारी चुने जाने के बाद भी आज दिनांक तक चैकबुक, कैशबुक एवं प्रभार क्‍यों नहीं सौंपा गया?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 76 (2) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है। प्रशासक द्वारा न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जबलपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक UNCR/1119/2017 प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण विचाराधीन है। (ख) जी हाँ। प्रशासक द्वारा जिला एवं सत्र न्‍यायालय जबलपुर में प्रकरण प्रस्‍तुत किया है, जिसका प्रकरण क्रमांक RCS A/184/2017 है। प्रशासक द्वारा अधिवक्‍ता को नहीं हटाया है। प्रशासक द्वारा दिनांक 05.03.2018 को नवीन पदाधिकारियों को संस्‍था के अभिलेख सौंप दिये गये है।

केन्‍द्रीय विद्यालय की स्‍थापना संबंधी संकल्‍प पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

68. ( क्र. 4101 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा रीवा जिले के मऊगंज तहसील में बच्‍चों की शिक्षा के लिये केन्‍द्रीय विद्यालय की स्‍थापना किये जाने का अशासकीय संकल्‍प दिनांक 10 मार्च 2017 को क्रमांक-48 द्वारा केन्‍द्र शासन से अनुरोध हेतु लाया गया था? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा संकल्‍प इस बात के साथ वापस लिया गया था कि केन्‍द्रीय विद्यालय खोलने हेतु मध्‍यप्रदेश शासन की तरफ से पत्र केन्‍द्र सरकार को लिखा जाय? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍य सचिव को भी पत्र लिखा था कि पत्र केन्‍द्र सरकार को लिखा जाय? यदि हाँ, तो क्‍या पत्र लिखा गया? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें तथा कब तक, लिखा जावेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 परिशिष्ट - ''छब्‍बीस''

मार्गों के निर्माण

[लोक निर्माण]

69. ( क्र. 4127 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत कितने मार्ग एन.डी.बी. (न्‍यू डेवलपमेंट बैंक)/ए.बी.डी. योजना (एशियन डेवलपमेंट बैंक) में आने के कारण विभाग द्वारा मरम्‍मत का कार्य स्‍थगित कर दिया गया है? मार्ग के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ख) यदि उक्‍त मार्ग को एन.डी.बी./ए.बी.डी. योजना अंतर्गत शामिल किया है तो इनका मरम्‍मत कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि इसमें विलंब होता है तो क्‍या विभाग द्वारा क्‍या अन्‍य कोई मद से मरम्‍मत का कार्य कराया जायेगा? (ग) एन.डी.बी. योजना में बाबई सिरवाड़ फरतला सांगाखेड़ा मार्ग, सेमरी सांगाखेड़ा मार्ग, शोभापुर भटगांव मार्ग एवं बाक्‍स टाईप कल्‍वर्ट का मजबूतीकरण कार्य, शोभापुर रेवा बनखेड़ी मार्ग एवं पुलिया मजबूतीकरण कार्य, सोहागपुर रेवा बनखेड़ी मार्ग तथा पुलिया का मजबूतीकरण कार्य, शोभापुर माछा पचलावरा मार्ग, सेमरीहरचंद से पालादेवरी, सैनी, बोरनामिठ्ठा, रिटालखापा, तेलसिर, महुआखेड़ा खपरिया, खैरी, रानीगुहान, चापड़ा गजनई पुल तक मार्ग जिसकी वर्तमान में हालत बहुत खराब हैं, इन मार्गों का मरम्‍मतीकरण किया जाना अत्‍यन्‍त आवश्‍यक है इन मार्गों का कब तक मरम्‍मतीकरण कर दिया जायेगा

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।  (ख) एवं (ग) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है।

वर्ष 2018 के किसान सम्‍मेलन भोपाल के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

70. ( क्र. 4128 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2018 को भोपाल में आयोजित किसान सम्‍मेलन का क्‍या उद्देश्‍य था। किसान सम्‍मेलन में किन-किन जिलों से कितने-कितने किसान सम्‍मि‍लित हुए। संपूर्ण आयोजन पर कितनी राशि व्‍यय की गई? (ख) क्‍या किसानों को उनके निवास ग्राम से आयोजन स्‍थल तक आने-जाने के लिए शासन द्वारा वाहन व्‍यवस्‍था की थी? यदि हाँ, तो               किस-किस जिले में कितने-कितने वाहनों की व्‍यवस्‍था की गई थी? क्‍या वाहनों के किराए का भुगतान शासन द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो जिलावार कितनी-कितनी राशि किस मद से व्‍यय की गई? (ग) क्‍या किसान सम्‍मेलन में आए किसानों के लिए भोजन आदि की व्‍यवस्‍था की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन स्‍थानों पर किस-किस संस्‍था अथवा विभाग द्वारा भोजन व्‍यवस्‍था की गई थी? जिलावार, स्‍थानवार कितने-कितने किसानों के लिए भोजन व्‍यवस्‍था की गई थी तथा भोजन व्‍यवस्‍था पर कितनी राशि व्‍यय की गई? (घ) क्‍या किसानो को गेहूँ की फसल पर बोनस राशि देने की घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो प्रति क्विंटल कितनी राशि बोनस दिया जाएगा? क्‍या पूर्व में भी बोनस दिया जाता था? यदि हाँ, तो फिर इसे क्‍यों बंद किया गया था, बोनस बंद करने तथा पुन: बोनस देने की घोषणा न करने का कारण बताएं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) एवं (ग) हाँ जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शाजापुर जिले के ग्राम मोरटा केवड़ी के स्‍कूल भवन

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 4129 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री द्वारा दिनांक 8 सिंतबर 2007 को जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान शाजापुर जिले के ग्राम मोरटा केवड़ी में हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल भवन बनाने की घोषणा एवं 77 लाख रूपए स्‍वीकृत करने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो उक्‍त दिनांक को‍ किस-किस विकास कार्य के‍ लिए क्‍या-क्‍या घोषणा की गई थी? (ख) क्‍या मुख्‍यमंत्री की घोषणा के बाद अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग शुजालपुर ने अपने पत्र क्रमाक 1574 तक 2007 दिनांक 12/09/2007 के माध्‍यम से बजट प्रावधान हेतु कार्रवाही प्रेषित की थी? (ग) क्‍या ग्राम मोरटा केवड़ी हाई स्कूल का भवन बनाए जाने के स्‍थान पर ग्राम पोलायकलां में भवन बना दिया गया हैं? प्रश्‍नांकित दिनांक तक ग्राम के स्‍कूल भवन की क्‍या स्थिति हैं? (घ) क्‍या कारण है कि मुख्‍यमंत्री की घोषणा के 11 साल बाद भी ग्राम मोरटा केवड़ी में स्‍कूल भवन नहीं बनाया जा सका है तथा कब तक स्‍कूल भवन बना दिया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। तत्समय की गई घोषणाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।  (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। सी.एम. घोषणा क्र. 3621 दिनांक  12.07.2017 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र. एफ 27-23/2017/20-2 दिनांक 27.01.2018 द्वारा शासकीय हाईस्कूल मोरटा केवड़ी के भवन निर्माण हेतु राशि रू. 100.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। दिनांक 20.02.2018 को टेण्डर जारी किया गया है। (घ) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''सत्‍ताईस''

रोड निर्माण की गुणवत्‍ता का परीक्षण

[लोक निर्माण]

72. ( क्र. 4148 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग की देवास से विजयागंज मण्‍डी रोड निर्माण की गुणवत्‍ता का परीक्षण सही तरीके से किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त रोड की गुणवता का परीक्षण               कब-कब व किस स्‍तर के अधिकारी द्वारा किया गया है? (ग) यदि गुणवत्‍ता का परीक्षण किया गया है, तो अभी से कहीं-कहीं से गिट्टियां निकलना क्‍यों शुरू हो गई हैं व रोड की दुर्दशा अभी से क्‍यों हो रही है? उक्‍त अवस्‍था के लिये कौन जिम्‍मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, गिट्टी नहीं निकल रही है मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्‍त कर्मचारी/अधिकारी

[स्कूल शिक्षा]

73. ( क्र. 4185 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्‍वीकृत किन-किन पदों पर कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखने का क्‍या प्रावधान है। इन्‍हें कितनी अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है? इस संबध में शासन ने कब क्‍या नियम बनाये हैं एवं कब क्‍या निर्देश जारी किये हैं?   (ख) जबलपुर जिलें में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किन-किन पदों पर कब किस-किस को  कितनी-कितनी अवधि कि लिये किसके आदेश से प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है? कर्मचारी/अधिकारी का नाम पद प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थी दिनांक, अवधि व स्‍थान सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) बी.सी.आर. के पद पर किस-किस को कब से कहाँ-कहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर कितनी अवधि के लिये पदस्‍थ किया गया है? इनका मूल पद व विभाग का नाम बतावें। किस-किस के पास कब से एक से अधिक ब्‍लॉक का प्रभार है एवं क्‍यों? किस-किस की प्रतिनियुक्ति अवधि में कब-कब,  कितनी-कितनी वृद्धि की गई एवं क्‍यों? इनकी सेवाएं कब तक अपने मूल विभाग को वापिस कर दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांकित प्रतिनियुक्ति पर नियुक्‍त कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रशासकीय आवश्‍यकता क्‍या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। जारी निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' में उल्लेखित पदों में से जिला परियोजना समन्वयक के पद पर आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) के पद पर वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जाती है। शेष पदों पर जिले में कलेक्टर सह मिशन संचालक/जिला नियुक्ति समिति के अनुमोदन उपरांत रखे जाते हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। पूर्व बी.आर.सी. जबलपुर नगर 2 का कार्य संतोषजनक न होने के कारण उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनकी सेवाएं मूल विभाग वापिस की गई है और श्री सी.एल.बागरी, बी.आर.सी. कुण्डम को बी.आर.सी. जबलपुर नगर 2 का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि संबंधी आदेश जारी नहीं किये गये है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के प्रकाश में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बी.आर.सी. की सेवाएं मूल विभाग वापिस नहीं की गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' अनुसार है(घ) सर्वशिक्षा अभियान योजना के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशासकीय आवश्यकता है।

अपूर्ण स्‍कूल भवनों का निर्माण

[लोक निर्माण]

74. ( क्र. 4217 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के अंतर्गत विभाग द्वारा कुछ विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण हालत में छोड़ दिया गया है? यदि हाँ, तो समस्‍त ऐसे विद्यालयों के नाम स्‍थान सहित बताया जाये कि किन कारणों से इन भवनों को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अधूरे भवनों को पूरा कराने के लिये विभाग द्वारा अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है वर्षवार जानकारी दी जावे। (ग) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के ग्राम पुछीकरगुवां में अपूर्ण हालत में पड़ी हायर सेकेण्‍डरी बिल्डिंग को पूरा कराने के लिये विभाग द्वारा क्‍या क्‍या प्रयास किये गये हैं, की यह बिल्डिंग कब तक निर्मित होकर स्‍कूल शिक्षा विभाग को सौंप दी जावेगी।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

पिपरिया शहपुरा मार्ग में सुधार

[लोक निर्माण]

75. ( क्र. 4223 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 431 दिनांक 27.11.2017 के जवाब अनुसार जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग में बी.टी. रिनूवल कार्य दिनांक 25.12.2017 तक किया जाना दर्शाया गया हैं? क्‍या यह सही है कि सड़क के गड्ढ़े भरने का कार्य पूर्ण बताया गया है, जो कि प्रश्‍न दिनांक तक आधे अधूरे भरे गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार समय-सीमा पूर्ण हो जाने के उपरांत भी कार्य पूर्ण न हो पाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शेष कार्य पूर्ण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्‍या नरसिंहपुर से जबलपुर के मध्य शेढ़ बेलखेडी से मानेगांव तिगड्डा, बकतला से रिमझा तिगड्डा, नहर से कमती तक बीटी कार्य, रिमझा तिगड्डा से खमरिया तक वनवे पर बीटी कार्य, गोटेगांव शहर में सड़क सुधार कार्य अधूरा है? यदि हाँ, तो क्या विभाग इसकी जांच कर कार्य पूर्ण करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। ‘‘अनुबंधानुसार 12 माह अर्थात दिनांक  25.12.2017 तक कार्य पूर्ण करना है, जिसकी समयावधि अभी शेष है अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक-431 दिनांक 27.11.17 के उत्‍तर में दर्शाया है। जी नहीं, संदर्भित प्रश्नोत्तर में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। (ख) ठेकेदार मेसर्स पी.एस कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है। जी हाँ। जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग के बी.टी रिन्यूवल कार्य लंबाई 108 कि.मी. को मार्च 2018 तक पूर्ण होना संभावित है तथा 32 कि.मी. को अनुबंधानुसार निर्धारित समयावधि दिनांक 06.06.2018 तक पूर्ण होना संभावित है।                (ग) जी हाँ। कार्य प्रगति पर है विलम्ब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है, जिस पर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी अतः इसमें किसी जांच का कोई कारण नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध निविदा खोलना

[लोक निर्माण]

76. ( क्र. 4238 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्माण कार्यों की निविदा में निविदाकार द्वारा अमानत राशि जमा करने के क्‍या नियम है? क्‍या निविदाकार द्वारा निर्धारित अमानत राशि से कम अमानत राशि जमा करने पर उस निविदाकार की निविदा खोली जा सकती है तथा क्‍या न्‍यूनतम दर होने पर स्‍वीकार की जा सकती है? (ख) क्‍या यह सही है कि तत्‍कालीन मुख्‍य अभियंता भोपाल परिक्षेत्र श्री आर. के. व्‍यास द्वारा कार्यालय कार्यपालन यंत्री वि./या. संभाग क्र 2 भोपाल के अधीन पर्याप्‍त अमानत राशि न होने पर निविदा खोल ली गयी तथा न्‍यूनतम दर होने पर स्‍वीकृत भी कर दी गयी? यदि हाँ, तो उस निविदा के संबंध में कार्य सहित सम्‍पूर्ण जानकारी दे? (ग) क्‍या नियम विरूद्ध निविदा खोलने पर भी श्री आर. के. व्‍यास के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी? क्‍या उक्‍त प्रकरण विभाग के संज्ञान में आ चुका है? यदि हाँ, तो अब तक कार्यवाही क्‍यों नहीं हुई? इस पर कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार अमानत राशि का निर्धारण किया जाता है। जी नहीं। जी नहीं। (ख) जी नहीं, तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री, (वि./याँ.) द्वारा इस कार्य हेतु अपर्याप्‍त अमानत राशि का निर्धारण किया गया था। कार्यालय मुख्‍य अभियंता (रा.प.) में बिड डाक्‍यूमेंट में दर्शाई गई अमानत राशि प्राप्‍त होने के उपरांत ही तत्‍कालीन मुख्‍य अभियंता (रा.प.) श्री आर.के. व्‍यास के द्वारा निविदा स्‍वीकृति की कार्यवाही ठेकेदार से शेष अमानत राशि जमा करने के उपरांत कार्यादेश जारी करने की शर्त पर की गई तथा इस अनियमितता के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्री का स्‍पष्‍टीकरण भी मांगा गया। (ग) श्री आर.के. व्‍यास के द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई, जी हाँ, कार्यपालन यंत्री का पुन: स्‍पष्‍टीकरण प्रमुख अभियंता कार्यालय से प्राप्‍त किया जा रहा है। स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त होने के उपरांत ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

सहकारी संस्‍थाओं का वर्ग परिवर्ततन

[सहकारिता]

77. ( क्र. 4263 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहकारिता अधिनियम में पंजीकृत प्राथमिक सहकारी संस्थाओं का वर्ग परिवर्तन करने का अधिकार उपायुक्त को हैं? (ख) यदि नहीं, तो क्या तत्कालीन उपायुक्त जिला होशंगाबाद द्वारा संस्थाओं का साख से उपभोक्ता में परिर्वतन किया जाना नियमानुसार हैं? यदि नहीं, तो परिवर्तित वर्ग वाली संस्थाओं का पुन: पंजीकृत वर्ग में परिवर्तन किया जाकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 80-क के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, संभाग नर्मदापुरम, होशंगाबाद को निर्देश दिये गये हैं तथा कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिकारिता विहीन कार्यवाही किये जाने से तत्कालीन उपायुक्त होशंगाबाद को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों संबंधी जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 4284 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्‍त अन्‍य सुविधाएं छात्र/छात्राओं को देने के क्‍या प्रावधान हैं व इन सुविधाओं में क्‍या क्‍या सुविधाएं छात्रहितों में दी जाती हैं? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र करैरा जिला शिवपुरी में प्रश्नांश (क) में वर्णित सुविधा दी जा रहीं हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों?               कहाँ-कहाँ किन-किन विद्यालयों में अत्‍यधिक आवश्‍यक सुविधाएं कब से उपलब्‍ध नहीं हैं? कारण बतावें व सुविधाविहीन शालाओं के नाम भी बताएं जावें। (ग) क्‍या सुविधाओं की पूर्ति हेतु संबंधित शालाओं द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र व्‍यवहार भी किए गए? यदि हाँ, तो शासन कब तक आवश्‍यक सेवाएं छात्र/छात्राओं के हित में उपलब्‍ध करा देगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त पात्रता अनुसार निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क सायकिल, छात्रवृत्ति, पेयजल, शौचालय, रैम्प,गणवेश आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भौतिक अधोसंरचना यथा भवन, बाउन्‍ड्रीवॉल, विद्युत बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। (ग) जी हाँ। नियमानुसार एवं पात्रतानुसार हितग्राही मूलक  सुविधायें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रचलन में है। भौतिक अधोसंरचना  बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भावान्‍तर योजना से संबंधित 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

79. ( क्र. 4293 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावान्‍तर योजना में कौन-कौन सी कृषि उपज शामिल हैं व उनको योजना के तहत सहायता देने के क्‍या नियम हैं? (ख) भावान्‍तर योजना की कृषकों को जानकारी हेतु क्‍या प्रावधान हैं व इस हेतु किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग का क्‍या योगदान है? (ग) क्‍या योजना (क) के तहत मुरैना जिले में पंजीयन हेतु किन माध्‍यमों से दी गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत मक्‍का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, तिल एवं रामतिल फसलें शामिल हैं। भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत फसल विक्रय के बाद राज्‍य शासन द्वारा फसलवार मॉडल (होलसेल) विक्रय दर का निर्धारण किया गया है, जिसके उपरां‍त निम्‍न प्रक्रियानुसार भावांतर राशि की गणना कर भुगतान किया जाता है। 1.पंजीकृत किसान द्वारा बेची गयी फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्‍य से कम किन्‍तु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। 2.पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा। 3. किसी उत्‍पाद का मॉडल (होलसेल) विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर होने पर उक्‍त फसल के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं होगी। 4.किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना की किसानों को जानकारी देने हेतु किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग की सहमति एवं अनुमोदन उपरांत प्रदेश की 257 मूल मंडियों एवं 289 उपमंडी प्रांगणों में फ्लेक्‍स/होर्डिंग लगाए गए, मंडी प्रांगणों में ब्रोशर एवं पम्‍पलेट वितरित किए गए। '' वर्ग की मंडी में 3000, '' वर्ग की मंडी में 2000, '' तथा '' वर्ग की मंडी में 1000 पम्‍पलेटस का वितरण, खाद्य विभाग द्वारा संचालित 3500 प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी विपणन समिति केन्‍द्रों पर प्रति सोसायटी 100 पम्‍पलेट और 23000 पंचायतों को प्रति पंचायत 100 पम्‍पलेट वितरण की व्‍यवस्‍था की गई। भावांतर पोर्टल पर नि:शुल्‍क पंजीयन हेतु मंडियों में उपलब्‍ध ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों के माध्‍यम से प्रचार-प्रसार किया गया। पंजीयन जानकारी में त्रुटि सुधार हेतु किसानों को समय-समय पर एस.एम.एस. से जानकारी दी गई। योजना अंतर्गत किसानों को जानकारी उपलब्‍ध कराने तथा उनकी समस्‍याओं का त्‍वरित निराकण हेतु मंडी बोर्ड मुख्‍यालय स्‍तर पर कन्‍ट्रोल रूम बनाया गया है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार ही मुरैना जिले में भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन हेतु पम्‍पलेट, होर्डिंग, दैनिक समाचारों, ग्राम सभाओं आदि के द्वारा किसानों को जानकारी दी गई।

शासकीय कन्‍या उ.मा. विद्यालय सिहोरा में अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण 

[स्कूल शिक्षा]

80. ( क्र. 4326 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका सिहोरा अंतर्गत शासकीय कन्‍या उ.मा.वि. सिहोरा में दर्ज छात्र संख्‍या के अनुपात में कितने कक्षों की आवश्‍यकता हैं? कितने कक्ष उपलबध हैं। (ख) प्रश्नांश (क) शाला में छात्र संख्‍या के अनुपात से आवश्‍यकता अनुरूप शेष कक्षों का निर्माण कब तक करा लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शास. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल सिहोरा जिला जबलपुर में दर्ज छात्रसंख्या के अनुपात में 14 अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है वर्तमान में 10 कक्ष उपलब्ध है। (ख) अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुशासनात्‍मक कार्यवाही 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

81. ( क्र. 4377 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सहा. संचालक उद्यान ग्‍वालियर के आदेश क्रमांक           T-2/2017/1953 दिनांक 24/03/2017 से श्री रामनिवास यादव वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारी को शासकीय कार्य में लापरवाही, उदासीनता, कर्तव्‍य विमुख आचरण, शासकीय कार्य में व्‍यवधान करने संबंधी चार्ज लगाकर निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो इन्‍हें किस दिनांक को किस आधार पर बहाल किया गया? (ख) क्‍या श्री रामनिवास यादव की जांच ADM ग्‍वालियर द्वारा की जा रही है जो वर्तमान में लंबित है, उसके बावजूद श्री रामनिवास यादव को दतिया जिले में कर्यापालिक पद पर (सहायक संचालक) प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो किस आधार पर नियम/निर्देश की छाया प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल, दिनांक 30.6.16 अनुसार प्रकाशित वरिष्‍ठता सूची में श्री यादव का नाम 41 वें क्रम पर है? प्रदेश में इनसे कई वरिष्‍ठ अधिकारी भी थे जिन्‍हें प्रभार न देते हुये इनकी जांच लंबित होने के बावजूद श्री यादव को ही दतिया का प्रभार दिया गया? यदि हाँ, तो किस आधार पर? जबकि स्‍था. नीति कंडिका क्र. 8.27 में स्‍पष्‍ट प्रावधान है कि जिन अधिकारी/कर्मचारियों के वरिष्‍ठ विभागीय जांच लंबित है उन्‍हें कार्य पालिक पदों पर न रखा जाये। (घ) क्‍या नियम विरूद्ध पदस्‍थ सहा. संचालक दतिया को हटाये जाने बाबत् आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो इन्‍हें कब तक हटाया जायेगा?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) कलेक्‍टर जिला ग्‍वालियर के आदेश क्रमांक सहा.संचा.उद्यान/टी-2/2017/1952 दिनांक 24.03.2017 द्वारा प्रश्‍नाधीन अधिकारी को निलंबित किया गया है। श्री रामनिवास यादव को जारी आरोप पत्र में दिये गये प्रति-उत्‍तर के आधार पर कलेक्‍टर ग्‍वालियर के आदेश क्रमांक सहा.संचा.उद्यान/टी-2/2017/103 दिनांक 22.04.2017 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया है। (ख) प्रश्‍नाधीन अधिकारी की विभागीय जांच संयुक्‍त कलेक्‍टर जिला ग्‍वालियर द्वारा की जा रही है। श्री रामनिवास यादव को विभाग के आदेश दिनांक 10.07.2017 द्वारा सहायक संचालक उद्यान, जिला दतिया के पद पर प्रशासकीय आधार पर प्रभारी के रूप में पदस्‍थ किया गया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। उत्‍तरांश (ख) में लेख अनुसार प्रशासकीय आधार पर प्रभारी बनाया गया है। स्‍थानांतरण नीति के प्रश्‍नाधीन कंडिका में विभागीय जांच लंबित अधिकारियों की पदस्‍थापना कार्यपालिक पदों पर सामान्‍यत: नहीं करने का प्रावधान है, इससे अधिकारी को प्रभार देने पर कोई रोक नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के तारतम्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

क्षेत्रीय पुल एवं सड़कों की जानकारी

[लोक निर्माण]

82. ( क्र. 4395 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अन्‍तर्गत विभिन्‍न स्‍थानों पर यातायात आवागमन की सुगमता हेतु वर्तमान में अनेक महत्‍वपूर्ण मार्गों एवं पुल-पुलियाओं की अत्‍यंत कठिनाईयां होकर आवश्‍यकता महसूस की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन/विभाग को लगातार विभागीय पत्रों एवं प्रश्‍नों के माध्‍यम से कठिनाईयों के निराकरण हेतु शासन/विभाग का ध्‍यान आकृष्‍ट किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो जावरा-सीतामऊ सी.सी. सड़क कार्य के अन्‍तर्गत सी.सी. सड़क निर्माण कार्य, साईड की पटरियां भरने का काम एवं सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी हेतु नालियां बनाए जाने का कार्य जो कि सड़क के दोनों ओर अनेक स्‍थानों पर, आवासीय क्षेत्र, व्‍यवसायिक क्षेत्र एवं कई खेत आने से आवश्‍यक है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या उपरोक्‍त उल्‍लेखित प्रश्‍नांश (ग) अन्‍तर्गत कार्यों को क्‍या प्रोजेक्‍ट में सम्मिलित कर बनाया जाना निश्‍चित है, तो किन-किन स्‍थानों पर उक्‍त कार्य किये गये हैं? साथ ही उक्‍त मार्ग पर आने वाले किन-किन स्‍थानों पर पुल-पुलियाएं कितनी-कितनी लागत की बनाई जाएंगी एवं कब प्रारंभ होकर कब पूर्ण होगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ, विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

उपमंडियों में विकास कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

83. ( क्र. 4396 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा कृषि उपज मंडी समिति अन्‍तर्गत खाचरोद नाका मंडी, अरनिया पीधा मंडी, पिपलौदा मंडी, कालूखेड़ा मंडी, ढोढर मंडी, रिंगनोद मंडी, बडावदा मंडी, सहित घोषित उपमंडी सुखेड़ा इत्‍यादि उपमंडियां कृषि उत्‍पादन के क्रय-विक्रय प्रयोजन एवं कृ‍षकों, व्‍यापारियों की सुविधाओं हेतु अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्‍त उल्‍लेखित मंडियों में अनेक सुविधाओं हेतु एवं विकास कार्यों को किये जाने के लिये लगातार मांग की जा रही है तथा उपमंडी सुखेड़ा, कालूखेड़ा, ढोढर एवं उपमंडी रिंगनोद को प्रारंभ कर क्षेत्रीय सुविधाएं दिये जाने की मांग भी की जा रही है?  (ग) यदि हाँ, तो अप्रारंभ एवं बंद पड़ी मंडियों को कब प्रारंभ किया जाकर उपरोक्‍त उल्‍लेखित मंडी क्षेत्रों के अन्‍तर्गत आने वाले सैकड़ों गांव एवं हजारों कृषकों के साथ ही कई व्‍यापारियों को उक्‍त व्‍यवस्‍थाएं कब तक दी जा सकेंगी? (घ) साथ ही अवगत करायें कि पिपलौदा उपमंडी, सुखेडा उपमंडी के विकास हेतु शासन/विभाग को भेजे गये प्रस्‍तावों, कार्यों को कब तक स्‍वीकृतियां दी जा सकेगी तथा अरनिया पीधा मंडी खाचरोद नाका मंडी के लंबित आवश्‍यक प्रस्‍तावों को भी कब तक स्‍वीकृतियां दी जाकर बजट प्राप्‍त हो सकेगा एवं कालूखेड़ा, ढोढर, रिगंनोद मंडियों का रख-रखाव, मरम्‍मत आवश्‍यक विकास कार्य कब पूर्ण कर उपमंडियां प्रारंभ करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति जावरा की उपमंडी बडावदा एवं पिपलौदा वर्तमान में क्रियाशील है एवं विपणन कार्य किया जा रहा है। उपमण्डी कालूखेड़ा अक्रियाशील है, जिसे यथाशीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही की जावेगी। ढोढर, रिंगनोद हाट बाजार अंतर्गत आते हैं। ग्राम सुखेड़ा में उपमंडी स्थापना हेतु राशि रू. 369.00 लाख के विकास कार्यों की स्वीकृति उपरांत निविदा दिनांक 27.02.2018 से आमंत्रित की गयी है। (घ) उपमण्डी पिपलौदा के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.03.2018 को जारी की गई है। निविदा प्रक्रिया उपरान्त शेष कार्यवाही की जावेगी। उपमंडी सुखेड़ा के प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति उपरांत निविदा दिनांक 27.02.2018 से आमंत्रित की गई है। अरनिया पीथा, खाचरोद नाका के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा उपरान्त ठेकेदार को दिनांक 16.2.18 को कार्यादेश जारी किया गया है। शेष उत्तरांश (ग) के अनुसार है।

शाला उन्‍नयन एवं परीक्षा केन्‍द्र के प्रस्‍ताव

[स्कूल शिक्षा]

84. ( क्र. 4400 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विकासखंड उचेहरा के अंतर्गत शासकीय हाई स्‍कूल मरहुत को हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन किए जाने की प्रश्‍नकर्ता की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा पत्र क्रमांक 572 दिनांक 19/2/2018 से आयुक्‍त लोक शिक्षण, म.प्र. शासन को प्रस्‍ताव भेजा है? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रस्‍ताव पर कब तक निर्णय लिया जाकर उन्‍नयन किया जावेगा? (ख) सतना जिले के उचेहरा विकासखंड के शासकीय हाई स्‍कूल परसयनिया को परीक्षा केन्‍द्र 10वीं एवं 12वीं का बनाए जाने हेतु कलेक्‍टर सतना को S.D.M. (राजस्‍व) उचेहरा (सतना) द्वारा पत्र क्रमांक 238 दिनांक 15/2/2018 से प्रस्‍ताव दिया है तथा प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा भी दिनांक 16/2/2018 को कलेक्‍टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी सतना को परसनियां को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने का प्रस्‍ताव दिया? (ग) उक्‍त जिले को शासकीय हाई स्‍कूल महिदल को भी परीक्षा केन्‍द्र बनाए जाने हेतु शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी जिला शिक्षा अधिकारी सतना से अनुरोध किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शासन द्वारा समय-सीमा में निर्णय लेकर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) प्राचार्य द्वारा लिखित अनुरोध नहीं किया गया। (घ) प्रश्नांश (क) के संबंध में उत्तरांश (क) अनुसार। प्रश्नांश (ख) के संबंध में शासकीय हाई स्कूल परसमनिया को परीक्षा केन्द्र बनाने का प्रस्ताव कलेक्टर, सतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी, सतना द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3417/5-अ/एस.सी.-2/2017-18 दिनांक 12.02.18 द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया गया जो मण्डल को दिनांक 15.02.2018 को प्राप्त हुआ। जिला स्तर से मण्डल को परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित करने की अंतिम तिथि 30.09.2017 निर्धारित थी। प्रस्ताव प्राप्त दिनांक तक परीक्षा संबंधी समस्त कार्यवाही यथा - छात्रों को प्रवेश पत्र भेजना, परीक्षा केन्द्र निर्धारित परीक्षा सामग्री भेजना तथा प्रश्न-पत्रों की गोपनीय सामग्री जिलों के पुलिस थानों में भेजना आदि समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के कारण परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन से परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अंतिम समय में परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया। प्रश्नांश (ग) के संबंध में उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को बीज उपलब्‍ध कराया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

85. ( क्र. 4434 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विकासखण्‍ड के कृषकों को बुआई के लिये किस-किस योजना से बीज उपलब्‍ध कराने के निर्देश थे? वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक योजनावार हितग्राही संख्‍यावार एवं मौसमवार जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ख) गुनौर विकासखण्‍ड अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में मौसम खरीफ एवं मौसम रबी फसल हेतु बीज उपलब्ध न होने के कारण किसानों को बीज के लिये इधर-उधर भटकना पड़ा? विभाग द्वारा बीज उपलब्ध न कराने का क्या कारण है? (ग) क्या किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला पन्ना द्वारा जिन फर्मों से बीज उपलब्ध कराने का अनुबंध किया गया, उन फर्मों द्वारा बाजार में बीज का मूल्य अधिक होने के कारण बीज उपलब्ध नहीं कराया गया और बीज बाजार में बेच दिया गया? उन फर्मों से शासन को कितना बीज उपलब्ध कराने का अनुबंध हुआ था? (घ) क्या अनुबंध अनुसार बीज उपलब्ध न कराने वाले फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) गुनौर विकासखण्‍ड के कृषकों को बुआई के लिये विभाग द्वारा संचालित राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय तिलहन एवं ऑईल पॉम मिशन, सब मिशन ऑन सीड एण्‍ड प्‍लाटिंग मटेरियल, अन्‍नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनाओं में प्रावधानानुसार पात्र कृषकों को अनुदान पर बीज उपलब्‍ध कराने के निर्देश थे। वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक योजनावार, हितग्राही संख्‍यावार एवं मौसमवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। गुनौर विकासखण्‍ड अन्‍तर्गत वर्ष 2017-18 में मौसम खरीफ एवं मौसम रबी फसलों की बुआई हेतु कृषकों को पर्याप्‍त मात्रा में समय पर बीज उपलब्‍ध कराया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसी भी बीज प्रदायक संस्‍थाओं से बीज प्रदाय हेतु अनुबंध करने का प्रावधान वर्तमान में नहीं है, अपितु योजनाओं में प्राप्‍त लक्ष्‍यों की पूर्ति हेतु नियमानुसार शासकीय/सहकारी बीज उत्‍पादक संस्‍थाओं को बीज प्रदाय आदेश जारी किये जाते हैं। शासकीय/सहकारी बीज प्रदायक संस्‍थाओं द्वारा बाजार में बीज मूल्‍य अधिक होने के कारण बीज उपलब्‍ध नहीं कराने एवं बाजार में बेच दिये जाने संबंधी कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''तीस''

अतिथि शिक्षकों की भर्ती 

[स्कूल शिक्षा]

86. ( क्र. 4436 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र में छात्र/छात्राओं के अध्यापन हेतु किस विद्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) अतिथि शिक्षकों की भर्ती की क्या प्रक्रिया है तथा क्या बिना विज्ञापन प्रसारित किये क्या यह भर्ती की जा सकती है? गुनौर विधानसभा के किस विद्यालय में विगत दो वर्षों में कितने अतिथि शिक्षक भर्ती किये गये तथा क्या इस भर्ती में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या विद्यालयों के प्राचार्य/ प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने संबंधियों/परिचितों को लाभ देने के दृष्टिकोण से न तो विधिवत् विज्ञापन प्रकाशित कराया गया और न ही संबंधित आवेदकों की योग्यता का ध्यान रखा गया है? (घ) क्या गुनौर विधानसभा क्षेत्र में भर्ती किये गये अतिथि शिक्षकों की भर्ती की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना द्वारा जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग जिला पन्ना अंतर्गत गुनौर विधानसभा क्षेत्र में छात्र/छात्राओं के अध्यापन हेतु संकुल अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकीय स्टॉफ की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया विभागीय आदेश क्रमांक/एफ 4412/17/20-2 भोपाल दिनांक 20 जुलाई 2017 एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./लोशिसं./विद्या/अतिथि/2017/2186 भोपाल दिनांक 03.08.2017 पत्र क्र./विद्या/टी/2017/2566 भोपाल दिनांक 14.09.2017 तथा पत्र क्र/विद्या/टी/अति.शि./2017-18/2585 भोपाल दिनांक 18.09.2017 के अनुसार निर्धारित है। उक्त आदेशों के अनुक्रम में विज्ञापन जारी कर मेरिट क्रमानुसार अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाता है। विद्यालयवार विज्ञापन की प्रतियां संलग्न है। (ग) एवं (घ) विद्यालयवार विज्ञापन की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। कतिपय शिकायतों को दृष्टिगत कर गुनौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के पत्र क्रमांक/812/1, 812/3, दिनांक 06.03.2018 के द्वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात यदि कोई दोषी पाया जाता है तो दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

87. ( क्र. 4441 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अन्तर्गत प्रदेश के स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण या संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति में छूट दिये जाने की घोषणाएं कब-कब की हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ, तो किन-किन घोषणाओं पर अमल हुआ है? यदि नहीं, तो इन अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण किए जाने या संविदा शाला शिक्षक भर्ती में विशेष छूट दिए जाने की क्या योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभागीय आदेश दिनांक 24.2.2018 के क्रम में वर्तमान में कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक         5 सितम्बर 2017 (घोषणा क्रमांक बी 3784) की गई ‘‘शिक्षकों की भर्ती में 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। ‘‘ (ग) उत्तरांश (ख) में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों तथा न्यूनतम 200 दिवस तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त संविदा शाला शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने एवं अधिकतम आयु में 09 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने हेतु संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कर्जदारों के लिए समझौता योजना

[सहकारिता]

88. ( क्र. 4443 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों के द्वारा दिए गए कर्जों की वसूली के संबंध में गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी समझौता योजना राज्य में लागू है? प्रति सहित बतावें। (ख) किस समझौता योजना के अनुसार किस वर्ष के लिए कर्ज पर कितना ब्याज, दण्ड ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज माफ किए जाने के प्रावधान रहे हैं? (ग) भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा एवं बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में कितने कर्जदारों को किस-किस समझौता योजना के अनुसार कितनी राशि का लाभ दिया गया? (घ) कर्जदारों को समिति एवं बैंक कर्मियों द्वारा समझौता योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर उनकी शिकायत किसके समक्ष करने का प्रावधान है?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कालातीत ऋणों की वसूली के संबंध में नाबार्ड के परिपत्र क्र./135/आई.डी.सी./14/2005 दिनांक 22.7.2005 के अंतर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों द्वारा संचालक मण्‍डल से अनुमोदित योजना के तहत लोक अदालतों में निपटारा किया जाता है। नाबार्ड का परिपत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में कर्जों की वसूली की योजना पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) लोक अदालतों के माध्‍यम से ऋणों की निपटान होने हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित समझौता योजना के मानदण्‍डों अनुसार जानकारी संकलित की जा रही है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) नाबार्ड द्वारा जारी लोक अदालत के मार्गदर्शी निर्देशों में शिकायत निराकरण की प्रक्रिया वर्णित नहीं है। सामान्‍यत: शिकायत पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं को की जा सकती है। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की समझौता योजना की कण्डिका-5 में शिकायत निराकरण की प्रक्रिया उल्‍लेखित है।

पौधारोपण कार्यक्रम की जांच

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

89. ( क्र. 4447 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 02-07-2017 को हुये पौधारोपण कार्यक्रम के तहत सिवनी जिले में कितने पौधे रोपे गये? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ख) यह कहाँ से क्रय किये गये? प्रदायकर्ता फर्म द्वारा प्रस्‍तुत बिलों के विवरण सहित जानकारी देवें। जिला स्‍तर से भोपाल स्‍तर को वृक्षारोपण कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ग) इस कार्य के लिये वाहन व्‍यय, मानदेय व अन्‍य व्‍यय की जानकारी कितना भुगतान हो चुका/कितना शेष है। टी.डी.एस. कटौत्रा के साथ देवें। प्रश्‍न दिनांक तक कितने पौधे जीवित हैं? सिवनी जिले की चारों विधान सभावार बतावें। (घ) जिनका भुगतान शेष है, उन्‍हे भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व पौधे की देख-रेख में विफल रहने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन दिनांक को सिवनी जिले के केवल लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में 98, 702 पौधों का रोपण किया गया है।   (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद में राशि प्राप्‍त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। रोपित पौधों की देख-रेख हितग्राही कृषक को स्‍वयं करनी है। वर्तमान में 90 प्रतिशत जीवित हैं, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बीमाकृत किसानों की फसलों का निरीक्षण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

90. ( क्र. 4448 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017 में कितने किसानों द्वारा खरीफ की फसलों का बीमा कराया गया? पटवारी हल्‍कावार संख्‍या, फसलवार पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या उक्‍त बीमाकृत फसलों का कटाई से पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया है? यदि किया गया है तो    कहाँ-कहाँ किया गया? (ग) उक्‍त विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 13 एवं 14 जनवरी 2018 को अतिवृष्टि होने से क्षतिग्रस्‍त फसलों का सर्वे, आंकलन कैसे किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अवधि के दौरान क्‍या क्षतिग्रस्‍त फसलों की मुआवजा राशि संबंधित किसानों को वितरित कर दी गई है? यदि हाँ, तो कृषक संख्‍यावार मुआवजे की राशि का सम्‍पूर्ण विवरण देवें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत सिवनी विधानसभा क्षेत्र की मौसम खरीफ 2017 की प्रावधिक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बीमाकृत फसलों का कटाई से पूर्व फसल कटाई प्रयोगों के दौरान जिले की सभी तहसीलों में न्‍यादर्श पद्धति से पटवारी हल्‍कों का चयन कर निरीक्षण कराया गया है।         (ग) विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 13 एवं 14 जनवरी 2018 को अतिवृष्टि नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

आयुक्‍त के आदेश के बाद भी एफ.आई.आर. दर्ज न होना

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 4454 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूली शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर जिला शहरी विकास अभिरण में प्रतिनियुक्ति पर जाकर लाखों रूपयों की शासकीय धनराशि को कूट रचि‍त दस्‍तावेजों के आधार पर खुद बुर्द करता है, जिसे विभागीय जांच, लोकायुक्‍त जांच, कलेक्‍टर सतना के स्‍पष्‍ट अभिमत के बाद आयुक्‍त लोक शिक्षण उसके विरूद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाने जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना को आदेशित करते है, फिर भी प्रश्‍न तिथि तक एफ.आई.आर कायम नहीं करवायी गयी है? (ख) क्‍या आयुक्‍त लोक शिक्षण अपने आदेश को वैध मानते हैं या अवैध? अगर अवैध मानते हैं, तो उक्‍त आदेश कैसे जारी किया? अगर वैध मानते हैं, तो उक्‍त आदेश कैसे जारी किया? अगर वैध मानते हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके आदेश की दिनांक से, प्रश्‍नतिथि तक एफ.आई.आर. कायम क्‍यों नहीं करवा रहा है तथा डी.आई.ओ. के विरूद्ध प्रमुख सचिव स्‍कूल/आयुक्‍त लोक शिक्षण ने किस पत्र क्रमांक/दिनांक से कब व क्‍या कार्यवाही की है? गबन के दोषी के विरूद्ध एफ.आई.आर. कायम नहीं करवाने वाले सक्षम अधिकारी के विरूद्ध निलं‍बन की कार्य क्‍यों नहीं की है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। कलेक्टर, जिला सतना को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया है। इस पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय द्वार डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2484/18 में दिनांक 05.02.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हाउसिंग सोसायटी के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों की जांच

[सहकारिता]

92. ( क्र. 4464 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) द भोपाल पुलिस कर्मचारी को-ऑपरेटिव सोसायटी भोपाल को किस कार्यालय से रजिस्‍टर्ड कराया गया? वर्तमान संस्‍था के अध्‍यक्ष कौन है? (ख) संस्‍था के पास कितनी भूमि है? संस्‍था की सदस्‍य संख्‍या क्‍या है? संस्‍था के पास कितने भू-खण्‍ड हैं? (ग) संस्‍था का अंकेक्षण कब तक पूर्ण हु‍आ है? विगत पाँच वर्षों की अंकेक्षण टीप दें। (घ) उपायुक्‍त सहकारिता भोपाल को विगत तीन वर्षों में सोसायटी से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? जांच के बाद क्‍या कार्यवाही की गई? शिकायतवार बतायें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं, जिला भोपाल।      श्री लखविन्‍दर सिंह। (ख) 94.86 एकड़। 2117 सदस्य। 989 भू-खंड। (ग) वर्ष 2012-13 तक का अंकेक्षण पूर्ण, शेष वर्षों का अंकेक्षण लंबित। अंकेक्षण टीप वर्ष 2012-13 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (घ) उपायुक्त सहकारिता, जिला भोपाल को प्राप्‍त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।

हाई स्‍कूल का हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 4486 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत सालेवर्डी, भौरगढ़, बम्‍हनी, लिंगा पौनार हाई स्‍कूलों का हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में उन्‍नयन करने पर शासन विचार कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन मापदण्‍डों की पूति एवं बजट उपलब्‍धता पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

फसलों का समर्थन मूल्‍य एवं पंजीकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

94. ( क्र. 4512 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना क्‍या है? इसमें प्रदेश की कौन-कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया एवं इन फसलों का समर्थन मूल्‍य कितना निश्चित किया गया? कृषकों की फसल की मण्‍डी में विक्रय को किस प्रकार से भावांतर योजना में समायोजित किया गया है? (ख) योजना अंतर्गत मुख्‍य रूप से किन विषयों में शिकायतें प्राप्‍त हुई और उनके निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित योजनान्‍तर्गत जबलपुर जिले के कितने कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया गया एवं कितनी मात्रा की कौन सी फसल का विक्रय किया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में विक्रीत फसलों के लिये कितना भावांतर दिया गया? भुगतान में विलम्‍ब के क्‍या कारण रहे? आगामी फसलों में इस योजनान्‍तर्गत भावांतर हेतु कितनी राशि का प्रावधान प्रदेश में रखा जावेगा, जिससे कृषकों को योजनान्‍तर्गत राशि तत्‍काल उपलब्‍ध हो सके? यदि हाँ, तो किस प्रकार से नहीं तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मध्‍यप्रदेश के किसानों को खरीफ 2017 के लिये चयनित कृषि उपज का मंडी प्रांगण में विक्रय करने पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य तथा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शासन द्वारा भावांतर की राशि पंजीकृत किसान को प्रदाय करना भावांतर भुगतान योजना है। खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में सोयाबीन, मक्‍का, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, रामतिल एवं तुअर को शामिल किया गया है। इन फसलों का समर्थन मूल्‍य रूपए प्रति क्विंटल इस प्रकार है - सोयाबीन-3050/-, मक्‍का-1425/-, मूंगफली-4450/-, मूंग-5575/-,                     उड़द-5400/-, तिल-5300/-, रामतिल-4050/- एवं तुअर-5450/- भावांतर भुगतान योजनांतर्गत पंजीकृत कृषकों द्वारा मंडी में विक्रय फसल को समायोजित नहीं किया जाता अपितु किसानों को उनकी उपज का प्राप्‍त विक्रय मूल्‍य के अतिरिक्‍त, शासन द्वारा निम्‍न सूत्र (फॉर्मूला) अनुसार भावांतर की राशि की गणना कर, भुगतान किया जाता है। योजनांतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर समर्थन मूल्‍य से कम किन्‍तु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से अधिक हुई, तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होल-सेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा, परंतु किसी उत्‍पाद का मॉडल (होल-सेल) विक्रय दर (तीन राज्‍यों का औसत) यदि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर रहे तो उक्‍त फसल उत्‍पाद के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जावेगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या बराबर हुई तो भी योजना का लाभ देय नहीं होगा। (ख) योजनांतर्गत मुख्‍य रूप से बैंक खाता क्रमांक में त्रुटि सुधार, पंजीकृत उपज में परिवर्तन/संशोधन, विलंब से भुगतान, पात्रता से कम भुगतान, विक्रय करने में असुविधा इत्‍यादि विषयक शिकायतें सी.एम. हेल्‍प लाईन पर व अन्‍य माध्‍यमों से प्राप्‍त हुई है, जिनका तत्‍परतापूर्वक नियम अंतर्गत निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।        (ग) भावांतर भुगतान योजनांतर्गत जबलपुर जिले में 9599 किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया एवं मूंग 1485.13 क्विंटल, तुअर 6560.30 क्विंटल, सोयाबीन 743.82 क्विंटल, मक्‍का 10047.73 क्विंटल एवं उड़द 183790.32 क्विंटल का विक्रय किया। (घ) दिनांक 20.02.18 की स्थिति में भावांतर राशि रूपये 1316, 57, 37, 762/- का भुगतान किया गया है। जिन कृषकों को भुगतान में विलंब हो रहा है, उसमें मुख्‍य कारण पोर्टल पर कृषक का नाम, उनके द्वारा विक्रय की गई फसल का नाम, मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, रकबा आदि तकनीकी त्रुटियां होना है, जिसके सतत् सुधार एवं सत्‍यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश में मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजनांतर्गत राशि रूपए 4000.00 करोड का प्रावधान रखा गया है।

विधान सभा क्षेत्रांतर्गत निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

95. ( क्र. 4513 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्‍या पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग/संभाग अंतर्गत मुरेठ पुल के निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो कितनी लागत से कब तक पुल का निर्माण हो जावेगा? प्रश्‍न दिनांक तक इस पुल के निर्माण की निविदा आमंत्रित न किये जाने के क्‍या कारण है? इस निर्माण की निविदा किस प्रकार से कब तक आमंत्रित कर पुल का निर्माण प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ख) सिहोरा से गंजताल, गौरहा, खडरा, पहुंच मार्ग का निर्माण कितनी लागत से किस निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त निर्माण कार्यों में से कितना व्‍यय हुआ एवं क्‍या उक्‍त निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्‍ता परीक्षण अधिकारी द्वारा कर निरीक्षण/परीक्षण रिपोर्ट प्रस्‍तुत की? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित निर्माण में पूर्व से निर्मित पुलियों में जो पाइप डले हुये थे, उन्‍हें न निकालकर उसी में एक ओर अतिरिक्‍त पाइप डालकर नवीन पुलियों का निर्माण किया गया एवं सोल्‍डर भी सही नहीं बनाये गये? उल्‍लेखित मार्ग के कुछ भाग का हाल ही में निर्माण पूर्ण होने के साथ ही गिट्टी उखड़ने लगी है तथा निर्मित सी.सी. मार्ग में ऊँची-नीची ढलाई की गई तथा सीमेंट कांक्रीट का सही रेश्‍यो में इस्‍तेमाल नहीं किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में गुणवत्‍ताविहीन निर्माण की शिकायत कब-कब किस-किस के द्वारा शासन स्‍तर पर की गई तथा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? बतलावें एवं क्‍या शासन उक्‍त मार्ग के निर्माण की गुणवत्‍ता का परीक्षण कराकर उचित कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।         (ग) जी नहीं। नवीन तीन नग पुलियों का निर्माण कार्य पृथक से किया गया है। पुरानी पुलियों में पाइप नहीं बढाये गये है। शोल्‍डर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जी नहीं, निर्मित कांक्रीट मार्ग के किसी भी भाग में गिट्टी नहीं उखडी है तथा ऊँची-नीची सतह नहीं है। कांक्रीट कार्य डिजाईन मिक्‍स (रेश्‍यो) अनुसार कम्‍प्‍यूटराईज आर.एम.सी. प्‍लान्‍ट से किया गया है। (घ) कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं। निर्माण कार्य नियमित मानक परीक्षण किये जाकर गुणवत्‍तापूर्वक किया जा रहा है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

ग्वालियर जिलांतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

96. ( क्र. 4537 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कहाँ-कहाँ पर प्राथमिक सहकारी समितियां हैं? उन सहकारी समितियों पर कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें। इनमें से      किस-किस कर्मचारी/अधिकारी पर अनियमितता के केस दर्ज हुये? रबी 2017 एवं खरीफ 2017 में उक्त प्राथमिक सहकारी समितियों में किस-किस खरीदी केन्द्रों पर फसल उत्पादन की खरीदी       किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में की गई? प्रत्येक खरीदी केन्द्रवार अलग-अलग बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार 1 फरवरी 2018 की स्थिति में उक्त संस्थाओं में सें कौन-कौन सी संस्था डिफाल्टर है? उनका पूर्ण विवरण दें। क्या घरसोंदी संस्था बैंक के स्टेटमेन्ट अनुसार क्रेडिट बैलेन्स में है? यदि हाँ, तो इस संस्था को किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किस आधार पर डिफाल्‍टर बताया गया है? उनका नाम, पद बतावें। क्या गलत जानकारी देने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या संस्था घरसोंदी को खरीदी केन्द्र न बनाकर संस्था ईटमा में अटैच किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या संस्था घरसोंदी के गलत किये आदेश को संशोधित कर किसानों के हित में पुनः संस्था घरसोंदी को ही खरीदी केन्द्र बनाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी नहीं। घरसोंदी समिति राशि रूपये 3, 20, 10, 270.87 से डिफाल्‍टर है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्‍वालियर द्वारा आदेश दिनांक 8.2.2018 के द्वारा घरसोंदी संस्‍था द्वारा संचालित गेहूँ खरीदी केन्‍द्र को संस्‍था ईटमा में अटेच किया गया है। विगत वर्षों के उपार्जन में गेहूँ एवं धान की खरीदी में जमा मात्रा में आयी कमी के कारण। किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए संस्‍था ईटमा द्वारा गेहूँ खरीदी का कार्य घरसोंदी में ही किया जाना विचाराधीन है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उद्यान विभाग द्वारा जनकल्याण हेतु संचालित योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

97. ( क्र. 4538 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक उद्यान विभाग जिला ग्वालियर में कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्‍त हुआ? प्राप्त आवंटन का किस-किस रूप में                    कहाँ-कहाँ उपयोग किया? उद्यान विभाग में जनकल्याण एवं कृषकों के हित में क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही है? उन योजनाओं में 1 अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ दिया है? (ख) उद्यान विभाग जिला ग्वालियर में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय बतावें

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' एवं '''' अनुसार है। हितग्राहियों को संबंधित योजनाओं में रोपण आदान सामग्री, उद्यानिकी यंत्रों में अनुदान के रूप में तथा प्रशिक्षण का लाभ दिया गया है।      (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

भोपाल में आयोजित किसान सम्‍मेलन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

98. ( क्र. 4541 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 10/02/2018 को भावांतर योजना के संबंध में या अन्‍य किसी योजना के संबंध में शासन ने भोपाल में कोई कार्यक्रम आयोजित किया था? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यक्रम था? किस नियम से था? उक्‍त कार्यक्रम में कितना व्‍यय हुआ? कार्यक्रम का उद्देश क्‍या था? राजगढ़ जिले से शासकीय व्‍यय से कितने लोग गये थे? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक राजगढ जिले में भावांतर योजना अंतर्गत किसानों को कितना भुगतान करना शेष है? जानकारी दें। भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) नहीं। उक्‍त दिनांक को कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। अत: प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) अद्यतन जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिले में भावांतर योजनांतर्गत किसानों को राशि 1, 64, 37, 863/-अक्षरी राशि रूपये एक करोड चौसठ लाख सैंतीस हजार आठ सौ तिरेसठ का भुगतान शेष है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि उपज मण्‍डी में खरीदी की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

99. ( क्र. 4542 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समिति कुरावर द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई? (ख) प्रश्नांश (क) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार खरीदी गई सामग्री हेतु किस-किस दिनांक को किस-किस माध्‍यम से टेण्‍डर प्रक्रिया अपनाई गई? टेण्‍डर प्रकिया में कौन-कौन सी फर्मों ने भाग लिया? फर्म का नाम/स्‍थान का नाम/राशि/सामग्री का नाम सहित तुलनात्‍मक पत्रक की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) की जानकारी अनुसार खरीदी गई सामग्री में शासन के नियमों का कोई उल्‍लंघन या अनियमितता हुई है? यदि हाँ, तो क्‍या?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो/तीन अनुसार है।        () जी नहीं।

बायपास निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

100. ( क्र. 4545 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मध्‍यप्रदेश के राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752 (बी)   ब्‍यावरा-मधुसूदनगढ़-सिरोंज मार्ग ( पुराना स्‍टेट हाईवे क्रमांक-14 ) के पुनर्निर्माण की डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त डी.पी.आर. में नगर सुठालिया में बायपास निर्माण कार्य सम्मिलित है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.02.2018 से सुठालिया नगर में बायपास निर्माण कार्य उक्‍त डी.पी.आर. में सम्मिलित करने हेतु प्रबंध संचालक मध्‍यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल से अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या नगर सुठालिया के मध्‍य से निकलते हुये उक्‍त राष्‍ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई बहुत सकरी है, जिससें उक्‍त मार्ग से बीना रिफाईनरी के लिये निकलने वाले मल्‍टी एक्‍सल ट्रकों, स्‍कूलों वाहनों, सवारी बसों से निरंतर आवागमन अवरूद्ध होता है, जिससे अतिआवश्‍यक सेवाएं जैसे स्‍कूल वाहन, एम्‍बुलेंस, फायर फाइटर मशीनें बाधित होती हैं? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त डी.पी.आर. में नगर सुठालिया के बायपास निर्माण कार्य का प्रावधान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ वर्तमान में डी.पी.आर. का स्‍वरूप प्रस्‍तावित एकरेखण पर ही रखा गया है। (ग) मार्ग के उन्‍नयन पश्‍चात प्रश्‍न में उल्‍लेखित स्थिति नहीं रहेगी। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

भवन विहीन शालाओं के भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 4546 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 4720 दिनांक 08 मार्च 2017 के उत्‍तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में हाई स्कूल सेमलापार, मऊ, नापानेरा, सीलखेड़ा, पीपलहेला, जरकडि़याखेड़ी एवं संवासी ग्राम में हाई स्कूल शाला संचालित है। इन हाई स्कूलों में भवन स्वीकृत नहीं है। भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा? तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त हाई स्कूल शालाओं के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्त भवन विहीन शालाओं के छात्र/छात्राओं को प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के भवन एवं अतिरिक्त कक्षों में अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जिसमें छात्र संख्‍या के अनुपात में बैठक व्‍यवस्‍था नहीं होने से अध्‍यापन कार्य निरंतर प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा मुख्‍य बजट 2018-19 में भवन विहीन हाई स्कूल शालाओं के भवन निर्माण कार्य का प्रस्‍ताव सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त प्रस्‍तावों में उपरोक्‍त वर्णित हाई स्‍कूलों को सम्मिलित कर लिया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत उक्‍त भवन विहीन हाई स्‍कूलों, शालाओं के भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सीमित बजट के कारण स्‍वीकृति संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) जी हाँ। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण हेतु 2018-19 में प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। प्रश्नांश (क) में वर्णित हाई स्कूलों को वर्ष 2018-19 में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्मिलित नहीं किया जा सका है। (ग) प्रश्‍नांकित स्‍वभवन विहीन शास. हाई स्‍कूलों के शाला भवनों का निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गैस राहत विभाग के चिकित्‍सालयों की जानकारी

[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]

102. ( क्र. 4568 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गैस पीड़ितों को गैस राहत विभाग के चिकित्‍सालयों से रिफर करने पर अन्‍य चिकित्‍सालयों में नि:शुल्‍क व प्राथमिकता के आधार पर गैस पीड़ितों का उपचार किए जाने की व्‍यवस्‍था की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? (ख) क्‍या गैस पीड़ित निगरानी समिति द्वारा गैस राहत चिकित्‍सालयों में मेडिकल विशेषज्ञों की पूर्ति किए जाने हेतु अनुशंसा की गई है? यदि हाँ, तो, किन-किन चिकित्‍सालयों में कब-कब से कितने-कितने मेडिकल विशेषज्ञों की कमी है तथा कब तक पूर्ति कर ली जावेगी तथा निगरानी समिति की अनुशंसा पर प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कार्यवाही नहीं किए जाने हेतु कौन-कौन जिम्‍मेदार है? उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्‍या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ग) गैस राहत अस्‍पतालों में आपातकालीन सेवाएं रात्रिकालीन में किस-किस प्रकार की सुविधाएं और किन-किन चिकित्‍सालयों में एम्‍बुलेंस व शव वाहन सहित महिला एवं बाल्‍य उपचार हेतु किस-किस अस्‍पताल में क्‍या-क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध हैं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। गैस राहत विभाग एवं भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिर्सच सेंटर भोपाल द्वारा कामन रेफरल सिस्‍टम कि व्‍यवस्‍था दिनांक 27.05.2016 से की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप गैस पीड़ि‍तों एवं उनके बच्‍चों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को शासकीय चिकित्‍सालयों में नि:शुल्‍क चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध करायी जाती है। मरीजों की बीमारी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जाता है।      (ख) जी हाँ। निगरानी समिति द्वारा समय-समय पर चिकित्‍सा विशेषज्ञों की पूर्ति किए जाने की अनुशंसा की गई है। विभाग द्वारा लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग से विषय विशेषज्ञ की उपलब्‍धता न होने पर गैस राहत विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 27.04.2015 को जारी किया गया था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार, जिसमें से चिकित्‍सा अधिकारी के 81 पदों की पूर्ति तत्समय की गई थी। शेष विशेषज्ञ के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अर्हता एवं अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्‍सक उपलब्‍ध नहीं हुए। विभाग द्वारा लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की गैस राहत चिकित्‍सालयों में पदस्‍थापना हेतु समय-समय पर प्रयास किए गये परन्‍तु आवश्यकतानुसार पर्याप्‍त विशेषज्ञ चिकित्‍सक उपलब्‍ध नहीं हो सके। विभाग द्वारा पुन: संविदा आधार पर विशेषज्ञ चिकित्‍सकों संवर्ग के लिये विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) समस्त गैस राहत अस्‍पतालों में आवश्‍यक सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं रात्रि कालीन एवं सभी चिकित्‍सालयों में एम्‍बुलेंस की सुविधा उपलब्‍ध है। शव वाहन की सुविधा विभाग के चिकित्‍सालयों में उपलब्‍ध नहीं है। इंदिरा गाँधी महिला एवं बाल्‍य चिकित्‍सालय जवाहर लाल नेहरू चिकित्‍सालय तथा मास्‍टर लाल सिंह चिकित्‍सालय में महिला एवं बाल्‍य उपचार की समस्‍त सुविधा उपलब्‍ध है।

गैस पीड़ि‍तों का पुनर्वास

[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]

103. ( क्र. 4569 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा गैस त्रासदी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर दिनांक 03 दिसम्‍बर, 2017 को गैस पीड़ि‍तों की बंद विधवा पेंशन को पुन: प्रारम्‍भ किए जाने तथा उन्‍हें आजीवन पेंशन दिए जाने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में घोषणा के परिपालन में क्‍या कार्यवाही की गई तथा कितनी गैस पीड़ि‍त विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, कितनों के मामले किन-किन कारणों से लम्बित हैं? उनकी पेंशन कब तक प्रारम्‍भ की जावेगी तथा पेंशन राशि में वृद्धि कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विधवाओं की पेंशन के साथ गम्‍भीर गैस पीड़ि‍तों को भी पेंशन प्रदान किए जाने हेतु गैस पीड़ि‍त संस्‍थाओं द्वारा की गई मांग के परिप्रेक्ष्‍य में कब तक तथा कितनी पेंशन प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासन द्वारा गैस पीड़ि‍तों के आर्थिक पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो कब तक लागू की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित अवगत करावें कि गैस पीड़ि‍तों को अंतिम कितनी-कितनी मुआवजा राशि कब तक दिये जाने की योजना है?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, बंद पेंशन पुनः प्रारंभ की गई है। 4997 गैस पीड़ित पात्र विधवाएं पंजीकृत हैं, इनमें से 170 की मृत्यु होने के कारण 4827 महिलाओं को रूपए 1000/- प्रतिमाह बैंक के माध्यम से नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। शेष 3 प्रकरणों में वरीयता सूची अनुसार नोटिस तामील किये गये हैं, जिसमें आवेदिकाओं की अनुपस्थिति व दस्तावेजों के आभाव के कारण कार्यवाही प्रचलन में है। 3 प्रकरणों में आवेदिकाओं के उपस्थित होने व दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। (ख) विधवा पेंशन के अतिरिक्त कोई पेंशन दिये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष बिन्दु पर प्रश्न उपस्थित नहीं होता।    (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम हेतु मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना गैस पीड़ित एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को लाभ दिलाये जाने हेतु तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक पुनर्वास हेतु वर्ष-2010 में स्वीकृत राशि में से शेष बची राशि से, योजना प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 19.06.2017 को पत्र लिखकर सहमति चाही गई है। कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में गैस पीड़ितों को मुआवजा राशि शेष बचे प्रकरणों में वितरित किया जाना है। मूल मुआवजा राशि में कुल 437 प्रकरणों एवं प्रोरेटा मुआवजा राशि में कुल 11334 प्रकरणों में केटेगिरी अनुसार राशि वितरित किया जाना है। यह मुआवजा राशि न्यायिक प्रक्रिया अनुसार वितरित की जाती है। दावेदारों की उपस्थिति पर निर्भर है।

प्राचार्य के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायत पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

104. ( क्र. 4572 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शा. उत्‍कृष्‍ट विद्यालय क्रमांक-1 मुरैना में वर्तमान में प्राचार्य के पद पर कौन, कब से पदस्‍थ है? (ख) पदस्‍थी दिनांक से उक्‍त प्राचार्य के विरूद्ध अनियमितता संबंधी शिकायतें विभागीय मंत्री जी एवं अन्‍य को किन-किन के द्वारा कब-कब की गई? (ग) उक्‍त शिकायतों में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की गई है? शिकायतवार पूर्ण ब्‍यौरा दें। (घ) क्‍या विभागीय मंत्री द्वारा उक्‍त प्राचार्य को निलंबित किये जाने संबंधी प्रस्‍ताव किया गया है? यदि हाँ, तो इस पर क्‍या कार्यवाही की गई है? प्रस्‍ताव किस स्‍तर पर किन कारणों से लंबित हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्र. 1 मुरैना में वर्तमान में श्री गोपाल सिंह परमार, प्राचार्य के पर पद दिनांक 30.09.2014 से पदस्थ है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। विभागीय मंत्री द्वारा शिकायत का परीक्षण कर, आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुक्रम में संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर को जाँच कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट - ''बत्‍तीस''

समिती द्वारा सदस्‍यता से निष्‍कासन

[सहकारिता]

105. ( क्र. 4573 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले की भोजपाल मत्‍स्‍योद्यान सहकारी समिति में वर्ष 2014 तक समिति के कितने सदस्‍य थे? (ख) क्‍या वर्ष 2016 में उक्‍त समिति के लगभग 150 सदस्‍य जिनका रोजगार भोपाल के बड़े तालाब में मछली पालन कर जीविका करना था? समिति द्वारा बिना सुनवाई कर सदस्‍यता से निष्‍कासित कर दिया गया है? (ग) क्‍या सहकारी विधान अनुसार सभी सदस्‍यों को युक्तियुक्‍त सुनवाई का अवसर कार्यकारि‍णी द्वारा दिया गया था? यदि हाँ, तो किस दिनांक को सुनवाई की गई? दिनांक वार जानकारी देवें। (घ) यदि नहीं, तो क्‍या शासन स्‍तर पर उक्‍त सम्‍पूर्ण घटना की जांच किसी वरिष्‍ठ अधिकारी से कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ग) जांच कराई जा रही है। (घ) सहायक आयुक्‍त प्रशासन सहकारिता जिला भोपाल से जांच कराई जा रही है। जांच निष्‍कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

दोषी कंपनी/फर्म को संरक्षण

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

106. ( क्र. 4575 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग के अन्‍तर्गत किसानों के नाम कागजों में दिखाकर करोडों रूपये की सब्सिडी की राशि बांटने का मामला या इस प्रकार का अन्‍य मामला वर्तमान सरकार विभागाध्‍यक्ष की जानकारी में है? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या है? यदि नहीं, तो क्‍या मंत्रालय/विभागाध्‍यक्ष कार्यालय में प्राप्‍त होने वाली शिकायतों की जो पंजी बनाई गई हो, उसकी छायाप्रति देते हुए प्राप्‍त शिकायत, जांच प्रतिवेदन और अनुशासनिक कार्यवाही यदि की गई हो, तो उसकी प्रति बताएं। (ख) प्रदेश में नेटशेड हाउस और माइक्रोइरीगेशन योजना में भी क्‍या इसी तरह कि अनियमितता की गई थी? यदि हाँ, तो किस-किस के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई? शासकीय सेवकों और सम्‍बंधित फर्मों और कम्‍पनियों के नाम बतायें तथा किस-किस जांच प्रतिवेदन के आधार पर और एफ.आई.आर. के आधार पर दंडित किया गया या अभी क्‍यों नहीं किया गया? उन सब की छायाप्रति बताते हुए यह बतायें कि मामले में विलम्‍ब क्‍यों किया जा रहा है? (ग) क्‍या सरकार द्वारा धोखाधड़ी में शामिल फर्मों और कम्‍पनियों को संरक्षण देने के कारण कंम्‍पनी के, ठेकेदार को, प्रदायकर्ता को और फर्म को दंडित नहीं किया जा सका है? यदि नहीं, तो बतायें कि शासन द्वारा इस मामले में क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब-कब की गई? (घ) जिन कम्‍पनी, फर्मों, प्रदायकर्ता, इत्‍यादि को जांच के दायरे में लिया गया है, उनके नाम और पते तथा मालिक के नाम और पते सहित बतायें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) आगर-मालवा जिले में शेडनेट हाउस का फर्जी प्रकरण एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप अनुदान प्रकरणों में कृषकों को देयक अनुसार निर्धारित मात्रा से कम सामग्री प्रदान करने का मामला प्रकाश में आया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार अनियमितता प्रकाश में आयी है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। प्रकरण में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसके पूर्ण होने पर संबंधितों के विरूध्‍द गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, इसमें विलंब नहीं किया गया है। (ग) दोषी कंपनी/फर्म को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। प्रश्‍नांश की शेष जानकारी उत्‍तरांश (ख) के पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश (ख) के पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

खरगोन में कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

107. ( क्र. 4610 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगोन जिले अन्तर्गत निवासरत अधिकतम परिवार ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं तथा इनका जीवन निर्वाहन का मुख्य व्यवसाय कृषि है? क्या क्षेत्र के किसानों या उनके पुत्रों को आधुनिक कृषि एवं पशुपालन में रूचि होने के उपरान्त भी कृषि महाविद्यालय न होने से इस शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है? (ख) क्या इस क्षेत्र में के कृषि क्षेत्र में शिक्षा का ज्ञान लेने हेतु कृषि महाविधालय की नवीन स्वीकृति प्रदाय की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक तथा नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जिला खरगोन में वर्तमान में कृषि महाविद्यालय नहीं है। अपितु खरगोन जिले से निकटस्‍थ जिले खण्‍डवा एवं इन्‍दौर में कृषि महाविद्यालय संचालित है। जिससे इस जिले के विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं है। (ख) वर्तमान में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए वित्‍तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा कार्यवाही स्‍थगित रखी गई है।

जिला स्तरीय कृषि महोत्सव कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

108. ( क्र. 4611 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगोन जिले में जिला स्तरीय कृषि महोत्सव कार्यक्रम में अध्यक्षता सांसद प्रतिनिधि से कराई गई तथा विशेष अतिथि के रूप में समस्त निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के नाम अंकित कर आमंत्रण पत्र संबधित विभाग के उप-संचालक एवं कृषि उपज मण्डी समिति खरगोन के सचिव द्वारा वितरित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तथा अध्यक्षता कर रहे सांसद प्रतिनिधि का नाम क्रमानुसार उपर तथा विधायकों के नाम नीचे अंकित किये गये है? क्या उपरोक्त कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कैसे? शासन द्वारा जारी पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। नहीं, तो क्या संबधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरगोन जिले में जिला स्‍तरीय कृषि महोत्‍सव कार्यक्रम दिनांक 12.02.18 को आमंत्रित अतिथियों के आमंत्रण पत्र में मुख्‍य अतिथि माननीय       श्री बालकृष्‍ण जी पाटीदार श्रम मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) एवं राज्‍य मंत्री किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र.शासन, तथा अध्‍यक्षता माननीय श्री नंदकुमार सिंह जी चौहान सांसद, लोक सभा क्षेत्र खरगोन-खण्‍डवा एवं विशेष अतिथि माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्‍यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति अध्‍यक्ष थे। कार्यक्रम में माननीय अतिथिगण किसी कारणवश नहीं आ सके। ऐसी स्थिति में मुख्‍य अतिथि श्री ऐडीया जी पटेल, अध्‍यक्ष कृषि उपज मंडी समिति खरगोन तथा अध्‍यक्षता श्रीमति नंदा ब्राम्‍हणे सांसद प्रतिनिधि से कराई गई थी। कार्यक्रम के तीन दिवस पूर्व दिनांक 10.02.18 को प्रिंटिंग प्रेस की त्रुटि के कारण आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाया था, किंतु जैसे ही पता चला तत्‍काल उसी दिन दिनांक 10.02.18 को ही आमंत्रण पत्र को निरस्‍त करते हुये नवीन आमंत्रण पत्र जारी कर अतिथियों को वितरण कर पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल का पालन किया गया है कि जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रोटोकॉल का पालन किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति

[सहकारिता]

109. ( क्र. 4622 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सोसायटी एक्‍ट के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकों की नियुक्ति 7 दिवस की समय-सीमा के भीतर कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस विषयांकित सहकारी समिति में जनप्रतिनिधि को प्रशासक बनाया जाये तथा किस सहकारी समिति में शासकीय व्‍यक्ति को प्रशासक बनाया जाये, इसे तय करने हेतु क्‍या शासन ने कोई मापदंड तय किये हैं? यदि नहीं, तो क्‍या शासन यह महसूस नहीं करता कि बिना मापदंड तय किये नियुक्ति करने से भेदभाव तथा भ्रष्‍टाचार जैसे सवाल खड़े होते हैं? प्रदेश की विषयांकित कौन-कौन सी सहकारी संस्‍थाओं को माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा शासकीय प्रशासक की नियुक्ति पर स्‍थगन दिया है? (ख) प्रदेश की विषयांकित सहकारी संस्‍थाओं में प्रशासक की नियुक्ति हेतु क्‍या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (माननीय राज्‍य मंत्री जी) के पास विभाग प्रमुख प्रस्‍ताव भेजते हैं या सचिव स्‍तर के अधिकारी प्रस्‍ताव बनाकर भेजते हैं? विभाग राज्‍य मंत्री के पास विभाग/शासन द्वारा भेजे गये प्रस्‍ताव तथा विभाग राज्‍य मंत्री द्वारा अनुमोदित प्रस्‍ताव की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रशासक की नियुक्ति में राज्‍यमंत्री जो प्रस्‍ताव बदले गये उनका विवरण देवें। क्‍या वही प्रस्‍ताव विभाग राज्‍यमंत्री के पास भेजे गये जो उनके द्वारा कहे गये थे?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता। स्‍थगन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-49 की उपधारा 7-क के खण्‍ड (ख), धारा-53 की उपधारा 1 एवं उपधारा 12 के प्रावधान अन्‍तर्गत प्रक्रिया अपनाई जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासक नियुक्‍त किया जाता है। जी नहीं, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

फसल बीमा राशि का भुगतान

[सहकारिता]

110. ( क्र. 4651 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों को वर्ष २०१६-१७ और २०१७-१८ में प्रश्‍न दिनांक तक रबी और खरीफ फसलों के बीमा राशि का भुगतान किया गया है? कितने किसानों से कुल कितना प्रीमियम इस अवधि में किस कम्‍पनी को जमा कराया गया था?        (ख) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों को फसल बीमा की कितनी राशि का किन कारणों से भुगतान नहीं किया गया है? (ग) विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक के खुले हैं? कितने किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की शिकायतें आई हैं? कितनी शिकायतें निराकृत की गई हैं? (घ) खाते नम्‍बर में गड़बड़ियों के कारण राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को वर्ष २०१६-१७ और २०१७-१८ में अभी तक बीमा राशि नहीं मिल सकी है?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खरीफ 2016 मौसम के अंतर्गत 1492 कृषकों को राशि रू. 3, 03, 74, 523.95 का फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 का फसल बीमा क्लेम कंपनी से अप्राप्त है। मौसमवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 1076 किसानों को खरीफ 2016 के फसल बीमा राशि का भुगतान कृषकों के नाम, खाता नम्बर एवं धारित भूमि के रकबे में अंतर होने के कारण नहीं किया गया है।        (ग) 6210 खाते। 215 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्रकरण में उपायुक्त सहकारिता जिला गुना द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत शिकायतें निराकृत की जा सकेंगी। (घ) खरीफ 2016 मौसम के 1076 किसान।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

अधिवक्‍ता और अतिरिक्‍त अधिवक्‍ता के पदों की पूर्ति

[विधि और विधायी कार्य]

111. ( क्र. 4654 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में शासकीय अधिवक्‍ता (जी.पी.) और अतिरिक्‍त शासकीय अधिवक्‍ता (ए.जी.पी.) के कितने पद स्‍वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हैं? कितने पद कब से रिक्‍त हैं? सेशन कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट और स्‍पेशल कोर्ट में कुल कितने जी.पी./ए.जी.पी. अभी सेवाएं दे रहे हैं? (ख) क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय की ग्‍यालियर बैंच ने १०/०१/२०१८ को किसी प्रकरण में शासकीय अधिवक्‍ता (जी.पी.) और अतिरिक्‍त शासकीय अधिवक्‍ता (ए.जी.पी.) के रिक्‍त पद शीघ्र भरे जाने के लिये निर्देश दिये थे? यदि दिये थे तो विभाग ने प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की है? (ग) गुना जिले में शासकीय अधिवक्‍ता (जी.पी.) और अतिरिक्‍त शासकीय अधिवक्‍ता (ए.जी.पी.) के रिक्‍त पदों को भरे जाने के लिये किन अधिवक्‍ताओं का पेनल विभाग स्‍तर पर विचाराधीन है। जिन अधिवक्‍ताओं के नाम उक्‍त पदों की पूर्ति हेतु भेजे गये हैं, उनकी अधिवक्‍ता के रूप में वरिष्‍ठता कितने वर्षों की है? उन अधिवक्‍ताओं के नाम और वरिष्‍ठता बतायें। (घ) गुना जिले में कितने आपराधिक और सिविल प्रकरण शासन का पक्ष रखे जाने के लिये लम्बित हैं? प्रत्‍येक न्‍यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्‍या देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी.पी.-01, ए.जी.पी.-03 पद स्‍वीकृत हैं। 01 पद भरा है। वर्ष 2016 से 0 पद रिक्‍त हैं। 01 जी.पी. अपनी सेवाएं दे रहें हैं। विशेष न्‍यायालय में 01 ए.जी.पी. कार्यरत हैं। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - छत्‍तीस''

न्यायालीन निर्णयों का पालन न किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 4655 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री रामजी पटनहॉ जिला शिक्षा केंद्र सतना को कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 16/10/1996 के द्वारा किस आधार पर संविदा नियुक्ति समाप्त की गई थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के आदेश के विरुद्ध याचिका क्रमांक/डब्लू.पी./4480/96 दायर की गई थी तथा उक्त याचिका के अध्याधीन रहते आदेश दिनांक 30/11/1999 के जरिये श्री पटनहॉ को संविदा आधार पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया था? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित याचिका एवं रिव्‍यू याचिका पर क्रमशः दिनांक 30/03/08, 27/08/08 को माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुका है? क्या आदेश पारित किया गया? निर्णय का पालन हेतु जिला शिक्षा केंद्र स्तर पर कब-कब नोटशीट अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गयी? 10 वर्ष तक निर्णय को दबाये रखने हेतु कौन जिम्मेदार है? इस अवधि में स्थापना शाखा प्रभारी कौन था? (घ) क्या निर्णय दिनांक 30/03/2008 एवं 27/06/2008 अनुसार श्री पटनहा की संविदा समाप्ति संबंधी आदेश न्यायालय द्वारा उचित ठहराए जाने के बाद भी एन-केन-प्रकारेण सेवा में वरिष्ठ अधिकारियों सहित नियुक्ति समिति को गुमराह करने के लिए क्या प्रकरण की उच्च स्तर से जांच कराई जाकर दोषियों को दण्डित कराते हुए न्यायालय निर्णय का पालन कराया जावेगा एवं प्रारंभिक रूप से निर्णय को दबाने हेतु स्थापना लिपिक श्री पटनहा की संविदा समाप्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  श्री रामजी पटनहॉ, लिपिक, जिला शिक्षा केन्‍द्र, सतना को कलेक्‍टर, सतना द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.10.1996 के द्वारा क्रय में अनियमितता के कारण संविदा नियुक्ति समाप्‍त की गई थी। (ख) जी हाँ। याचिका क्रमांक 4480/96 विचाराधीन रहने के दौरान रिक्‍त पद पर आदेश दिनांक 30.11.1999 के द्वारा श्री पटनहॉ को संविदा आधार पर नियुक्‍त किया गया था। (ग) जी हाँ। आदेश की प्रति की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है।  न्‍यायालयीन निर्णय के पश्‍चात् हुई कार्यवाही का विवरण की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। दस वर्ष तक दबाए रखने जैसी स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍नाधीन अवधि के स्‍थापना प्रभारियों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। अभी तक किसी को दोषी नहीं  माना गया है। (घ) प्रकरण की जांच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। 

सतना-रीवा डबल लेन मार्ग का स्‍तरहीन निर्माण

[लोक निर्माण]

113. ( क्र. 4658 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा सतना-रीवा मार्ग से बाया छिबौरा मोड़ से मझियार तक डबल लेन मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग की लम्बाई कितनी है तथा प्रत्येक किलोमीटर निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत है तथा संपूर्ण मार्ग के निर्माण हेतु लागत राशि कितनी हैं? (ग) क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य बहुत ही अमानक स्‍तर का कराया जा रहा है? इस मार्ग के निर्माण हेतु किस ठेकेदार को टेंडर दिया गया है? ठेकेदार का नाम पता सहित जानकारी देवें। क्या उक्त घटिया निर्माण की जांच विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई? यदि हाँ, तो कब-कब? दिनांक सहित जानकारी देवें। यदि जांच नहीं की गई तो क्या विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या इस घटिया मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित की गई है? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इस समाचार को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार एवं विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश दिए गए? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए गुणवत्तापूर्ण मार्ग का निर्माण कराये जाने का आदेश दिया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) डबल लेन (7.00 मी.) नहीं, अपितु इन्‍टरमीडिएट लेन (5.50 मी.) मार्ग निर्माण का कार्य स्‍वीकृत है। (ख) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी विभाग के अभिलेख में नहीं है। गुणवत्‍तापूर्ण निर्माण कार्य किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सर्व शिक्षा अभियान अन्‍तर्गत संचालित छात्रावासों में पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

114. ( क्र. 4660 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान जिला राजगढ के अन्‍तर्गत संचालित छात्रावासों (होस्‍टल) में वर्तमान में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं तथा उन पदों पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं? उनके नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) उक्‍त पदों पर शासन द्वारा भर्ती के क्‍या नियम हैं? सभी पदों हेतु भर्ती के नियम निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या उक्‍त भर्ती में शासन के नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (घ) क्‍या राजगढ़ जिले में मनमानीपूर्वक नियम बनाकर पदों की पूर्ति की जा रही है तथा योग्‍यता रखने वालों को नहीं रखा जा रहा है, जिससे शासन की छवि धू‍मिल हो रही है? इसके लिये कौन दोषी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) जी हाँ। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

युक्ति-युक्तकरण एवं अटैचमेंट में भ्रष्टाचार

[स्कूल शिक्षा]

115. ( क्र. 4663 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले के बा.मा.वि. शुजालपुर मण्डी (बी.टी.आई) में कम छात्र होने के कारण युक्ति-युक्तकरण में खुमानसिंह मालवीय प्रधान अध्यापक का स्थानांतरण कन्या मा.वि. शुजालपुर मण्डी में किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिक्षक ने स्थानांतरित संस्था क.मा.वि. शुजालपुर मण्डी में किस दिनांक को उपस्थिति दी तथा पदस्थ संस्था बा.मा.वि. शुजालपुर मण्डी (बी.टी.आई) से कब कार्यमुक्त हुए? कार्यमुक्ति पत्र की प्रति देवें।       (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिक्षक का क्या अटैचमेंट किया गया? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खुमानसिंह मालवीय का अटैचमेंट शासन के किस आदेश के तहत किया गया? क्या शाजापुर जिले में युक्ति-युक्तकरण एवं अटैचमेंट में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? क्या वर्ष 2017-18 में किये गये सभी युक्ति-युक्तकरण व अटैचमेंट के प्रकरणों की जाँच कराई जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) दिनांक 13.09.2017 को स्थानांतरित संस्था में उपस्थिति दी गई तथा बालक मा.वि. शुजालपुर मण्डी (बी.टी.आई) से 12.09.2017 को कार्यमुक्त हुए। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) शासनादेश क्रमांक एफ-1/42/2014/20-1 दिनांक 02/06/2017 की कंडिका- 2 में उल्‍लेखित प्रावधानों अनुसार अंग्रेजी माध्‍यम की शाला के अतिशेष शिक्षक के संबंध में निर्णय लिये जाने का प्रावधान है। श्री खुमानसिंह, प्रधानाध्यापक को शा.उत्‍कृष्‍ट बालक मा.वि. शुजालपुर मण्डी में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु यथावत रखा गया है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता है।

अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

[लोक निर्माण]

116. ( क्र. 4664 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के अरनियाकलां से कालापीपल व्हाया सिलोदा सड़क निर्माण में भू-अर्जन की कार्यवाही कर किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़क में अभी तक अधिकृत भूमि के मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया, उसके लिए जवाबदारी किसकी है? आज दिनांक तक भू-अर्जन में क्या-क्या प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? क्या किसानों को जल्द ही मुआवजे की राशि का भुगतान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) किसानों को कोई भुगतान नहीं किया गया है।           (ख) ग्राम अरनियाकलां के कृषकों को छोड़कर शेष ग्रामों के कृषको के भू-अर्जन हेतु अवार्ड का अनुमोदन दिनांक 30.01.2018 को जिलाधीश शाजापुर द्वारा किया गया है। उक्त अवार्ड की राशि एवं ग्राम अरनियाकलां के कृषकों की संभावित मुआवजा राशि को सम्मिलित कर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इस कारण मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। किसी की नहीं। संभावित अवार्ड की प्राथमिक राशि दिनांक 25.10.2016 को जमा कर दी गई थी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

117. ( क्र. 4667 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) उज्‍जैन जिले में १ जनवरी २०१५ से प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों का विधानसभा क्षेत्रवार, ग्रामवार विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने कार्य पूर्ण होना शेष है? कितने कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुके है? कितने कार्य निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के पश्‍चात भी पूर्ण नहीं हुए? पृथक-पृथक जानकारी प्रस्तुत करें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्‍त शिकायतों का विवरण उपलब्ध कराते हुये शिकायतों पर की गई कार्यवाही के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 4669 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन जिले में कितने अतिथि शिक्षक एवं गुरूजी कार्यरत हैं? विकासखंडवार संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गुरूजी एवं अतिथि शिक्षकों को कब-कब किस प्रक्रिया का पालन करके नियमितीकरण एवं संविलियन किया हैं? निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार क्या अतिथि शिक्षक एवं गुरूजी दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का कार्य करने के उपरांत भी गुरूजी को नियमितीकरण एवं संविलियन कर दिया गया है जबकि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण एवं संविलियन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माह जनवरी 2018 की स्थिति में उज्जैन जिले में लगभग 1258 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे कोई गुरूजी कार्यरत नहीं थे। दिनांक 28-2-2018 के विभागीय आदेश से वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षक संख्‍या निरंक है। (ख) एवं (ग) गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में नियोजन किया गया। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

नवीन सर्किट हाउस का निर्माण

[लोक निर्माण]

119. ( क्र. 4671 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दतिया में माँ पीताम्‍बरा पीठ एवं हवाई पट्टी के कारण व्‍ही.आई.पी. का आना जाना लगा रहता है? क्‍या दतिया में मात्र एक सर्किट हाउस है जो कि प्राय: भरा ही रहता है, जिससे अन्‍य जनप्रतिनिधि आदि को अपेक्षित सुविधा से वंचित रहना पड़ता है, विशेषकर प्रति शनिवार को? (ख) क्‍या दतिया की आवश्‍यकताओं को देखते हुये नवीन सर्किट हाउस बनाया जाना अतिआवश्‍यक है? यदि हाँ, तो इसके लिये कोई कार्ययोजना प्रस्‍ताव भेजा गया? यदि हाँ, तो क्‍या हुआ? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या जनप्रतिनिधियों एवं माननीय न्‍यायाधीशों, भारतीय प्रशासनिक एवं राज्‍य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की महती आवश्‍यकताओं को देखते हुये प्राथमिकता के आधार पर नवीन सर्किट हाउस दतिया में शीघ्र बनाया जाना चाहिये? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या दतिया के अतिरिक्‍त प्रसिद्ध तीर्थ स्‍थल उनाव एवं सालोन-बी में आवश्‍यकताओं को देखते हुये रेस्‍ट हाउस एवं भाण्‍डेर व सेवढ़ा में अतिरिक्‍त रेस्‍ट हाउस बनाया जाना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? भाण्‍डेर में 5 बजे के बाद वाहन व्‍यवस्‍था न होने एवं नगर में कोई मानस भवन, धर्मशाला, होटल न होने के कारण रेस्‍ट हाउस की अत्‍यंत आवश्‍यकता महसूस की जा रही है क्‍या इसको गंभीरता से लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बजट व्‍यय की जानकारी 

[लोक निर्माण]

120. ( क्र. 4676 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति बजट वर्ष 2017-18 के अन्‍तर्गत बालाघाट जिले हेतु राशि प्राप्‍त हुई है? (ख) यदि हाँ, तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि विभाग को प्राप्‍त हुई है? उक्‍त राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी लागत के कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं एवं कितनी राशि शेष है? विधान सभा क्षेत्रवार बताएं? (ग) विभाग द्वारा या वित्‍त विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति/अजनुसूचित जाति बजट के व्‍यय हेतु कोई प्रावधान/नियम/निर्देश जारी किये गये हैं, तो उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

योजनांतर्गत कृषकों को लाभ

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

121. ( क्र. 4677 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा किसानों के कृषि उत्‍पादन बढ़ाने की दृष्टि से शासन द्वारा योजनाएं संचालित की गई हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ है, तो शहडोल जिले में प्रश्‍नांकित विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं तथा संचालित योजना के तहत वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्‍न योजनाओं के तहत कितने कृषकों को वर्षवार योजनावार लाभान्वित किया गया है? कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी, लाभान्वित राशि सहित वर्षवार उपलब्‍ध करायी जावे।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

स्कूलों में खेल सामग्री का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 4687 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्कूलों में बच्चों के खेलने हेतु खेल सामग्री का वितरण प्राथमिक शाला से हायर सेकेण्डरी तक सभी शालाओं में किया जाता है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में खेल सामग्री वितरण हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित हैं?                 अलग-अलग जानकारी देवें। (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में जिन स्कूलों में जिम सामग्री का वितरण किया गया है, वहां इन सामग्रियों को रखने हेतु अलग से कमरे की व्यवस्था किन-किन शालाओं में है तथा किन-किन शालाओं में नहीं है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में वर्तमान में जिम सामग्री किन-किन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उपलब्ध है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सुवासरा वि‍धानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेल एवं युवा कल्‍याण वि‍भाग द्वारा पंचायतों को वि‍तरि‍त जि‍म सामग्री जि‍न वि‍द्यालयों में रखी गई है, उनकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जि‍म सामग्री रखने हेतु शालाओं में पृथक से कक्ष उपलब्‍ध नहीं है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

तिलहन संघ के कर्मचारियों को वेतनमान एवं महगाई भत्ता 

[सहकारिता]

123. ( क्र. 4689 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में तिलहन संघ में कितने कर्मचारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? (ख) क्या वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से नहीं दिया गया है और क्यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) वर्तमान में तिलहन संघ की आय, किराया आदि से वार्षिक कितनी होती है? क्या इस आय से शेष पदस्‍थ कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) संघ के कर्मचारियों के हित में वर्तमान की मंहगाई के दृष्टिगत मानवीय आधार पर मंहगाई भत्ता दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) तिलहन संघ में पदस्‍थ सेवायुक्‍तों को संघ सेवायुक्‍तों हेतु पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा स्‍वीकृत चौथे वेतनमान में 80 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता दिया जा रहा है। (ग) वर्ष 2016-17 में तिलहन संघ की कुल आय रू. 9, 00, 41, 976/- थी, संघ की आय से ही सेवायुक्‍तों को 80 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता दिया जा रहा है। (घ) तिलहन संघ की वित्‍तीय स्थिति  ठीक नहीं होने से संस्‍था परिसमापन में है, जिसके कारण वर्तमान हिसाब से मंहगाई भत्‍ता दिया जाना संभव नहीं है।

नवीन स्कूल भवन की स्‍वीकृति 

[स्कूल शिक्षा]

124. ( क्र. 4690 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जनपद पंचायत कैलारस की ग्राम पंचायत खेरा तोर में वर्तमान में कोई स्कूल नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍या बच्चों के शिक्षा अध्ययन हेतु विभाग द्वारा ग्राम खेड़ातोर में स्कूल खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या पूर्व में ग्राम में एक अनुदान शाला थी, जिसका कोई भवन भी नहीं था। जो वर्ष २०१६ में समाप्त कर दी गई थी? यदि हाँ, तो नवीन स्कूल भवन खोलने की क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद भी स्कूल न होने से वहाँ के छात्र ग्राम से कई किलोमीटर दूर अन्यत्र स्कूल में अध्ययन के लिये जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो वहाँ स्कूल कब तक खुल जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। ग्राम खेड़ातोर में प्राथमिक शाला खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) ग्राम खेड़ातोर के बच्‍चे प्राथमिक शाला केसापुरा में अध्‍ययन के लिए जाते हैं। उत्‍तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता की जांच एवं राशि की वसूली

[लोक निर्माण]

125. ( क्र. 4699 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2361 दिनांक 04.12.2017 के उत्‍तर में संलग्‍न प्रपत्रों एवं इसी विषय से संबंधित अन्‍य प्रश्‍नों में दिए गए उत्‍तर अनुसार कार्य की लागत स्‍वीकृत दिनांक कार्यादेश निविदा दिनांक एवं संविदाकार के नामों का उल्‍लेख कुछ प्रपत्रों में किया गया, कुछ में नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बदवार तमरा मार्ग 1/2 से 6/6 = 5.20 कि.मी. के अंतर्गत कि.मी. 1/2 से 3/6 = 2.60 कि.मी. की निविदा दिनांक 30.07.2013 को बुलाई गयी, स्‍वीकृत आदेश 04.09.2013 एवं कार्यादेश 5168 दिनांक 30.09.2013 को लागत 159.55 रुपये लाख स्‍वीकृत किए गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के मार्ग में तमरा सीतापुर के मजबूतीकरण का कार्य 2.60 कि.मी. की निविदा 28.05.2013 एवं स्‍वीकृत दिनांक 01.07.2013 व्‍यय राशि 159.55 लाख रुपये का व्‍यय एवं कार्य पूर्ण बताया गया, तमरा सीतापुर मार्ग (चैनेज क्रमांक 2600 से 5200 तक) लंबाई 2.60 कि.मी. में ही नवीनीकरण हेतु निविदा 17.01.2016 स्‍वीकृत दिनांक 05.04.2016 जिसकी लागत 185.23 लाख रुपये बतायी गयी कार्य प्रगतिरत है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के रोड बदवार से सीतापुर से बरसौता से जलदर 6.00 कि.मी. डामरीकरण मजबूतीकरण मद से स्‍वीकृत 2013-14 एवं 2016-17 जिसकी लागत 159.55 लाख रुपये एवं 185.23 लाख रुपये बतायी गयी, मार्ग में (2600 से 5200 कि.मी.) 2.60 कि.मी. का कार्यादेश दिनांक 12.07.2016 जिसकी लागत 29.49 लाख रुपये कार्य प्रगतिरत बताया गया, इसी मार्ग का 6 कि.मी. डामरीकरण योजना मद स्‍वीकृत दिनांक 05.04.2016 लागत 185.23 लाख रुपये बदवार तमरा सीतापुर मार्ग में ही क्रमांक 2600 से 5200 तक = 2.60 कि.मी. एवं 2600 से 5200 योजना मद से 2.60 कि.मी. का कार्यादेश जारी किये गये जिसकी लागत 185.22 लाख रुपये बतायी गयी? (ड.) प्रश्नांश (क) के उत्‍तरों में संलग्‍न प्रपत्रों अनुसार प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) के मार्गों में बार-बार कार्य स्‍वीकृत किए गये कार्यादेश भी जारी हुये फर्जी बिल व्‍हाउचर के आधार पर राशि भी खर्च की गयी, लेकिन कार्य मौके पर नहीं हुए, इसी तरह संभाग की अन्‍य रोडों में भी अनियमितताएं संलग्‍न प्रपत्रों के परीक्षण से स्‍पष्‍ट है, इस तरह की अनियमितता की जांच के साथ जिम्‍मेदारों की पहचान कर उन पर राशि की वसूली के साथ धोखाधड़ी के अपराध पंजीबद्ध कराने बाबत् आदेश जारी करेंगे, तो कब तक? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍न क्रमांक 2361 के उत्‍तर में संलग्‍न प्रपत्रों में जिन मार्गों की प्रशासकीय स्‍वीकृति किसी भी स्‍तर से प्राप्‍त थी, उन मार्ग में प्रश्‍नांश का उल्‍लेख किया गया तथा जिन मार्ग की स्‍वीकृत प्राप्‍त नहीं थी, उन मार्गों में संविदाकारों के नामों का उल्‍लेख नहीं किया गया। (ख) प्रश्‍नांश मार्ग के प्रश्‍नांश किलोमीटर की निविदा दिनांक 30.07.2013 को नहीं अपितु 31.07.2013 को बुलाई गई। स्‍वीकृत आदेश दिनांक 04.09.2013 को नहीं अपितु 24.09.2013 एवं कार्यादेश क्रमांक 5168 नहीं अपितु 5167 दिनांक 30.09.2013 लागत 159.55 लाख नहीं अपितु 156.19 लाख रूपये स्‍वीकृत किये गये। (ग) प्रश्‍नांश मार्ग के 2.60 किलोमीटर (चैनेज 0 से 2600 तक) की निविदा 28.05.2013 को नहीं अपितु 31.07.2013 एवं स्‍वीकृत दिनांक 01.07.2013 नहीं अपितु 24.09.2013, व्‍यय 159.55 लाख नहीं अपितु 156.16 लाख कर कार्य पूर्ण कराया गया है। तमरा-सीतापुर मार्ग के 2.60 कि.मी. लंबाई में (2601 से 5200) नवीनीकरण हेतु नहीं अपितु योजना मद में निविदा 17.01.2016 को नहीं अपितु 21.03.2016, स्‍वीकृत, दिनांक 05.04.2016, लागत 185.23 है। कार्य प्रगति पर है। (घ) जी हाँ। जी हाँ, लागत 29.49 लाख नहीं, अपितु 185.22 लाख। जी हाँ। 6.00 कि.मी. नहीं केवल 2.60 कि.मी. (चैनेज 2601 से 5200) है। जी हाँ। (ड.) जी नहीं। प्रश्‍नांश में जिन मार्गों में मौके पर काम हुआ है, उन्‍हीं मार्गों में व्‍यय हुआ है। प्रश्‍नांश की अन्‍य रोडों में कोई अनियमितताएं नहीं हुई हैं। अत: शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न नहीं उठता।

अनुकम्‍पा नियुक्ति एवं अनुगृह राशि न देने पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

126. ( क्र. 4700 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 50 (1077) दिनांक 01.12.2017 तथा अन्‍य प्रश्‍नों के माध्‍यम से बार-बार अनुकम्‍पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि न देने के लिए दोषियों पर कार्यवाही की चाही गई जानकारी में प्रश्‍नों के उत्‍तर में बार-बार जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी के अनुसार क्‍या जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त हो गया, जांच प्रतिवेदन के आधार पर कौन-कौन दोषी है? जांच की प्रति देते हुए बतावें। अगर जांच संबंधित जांच अधिकारियों द्वारा पूरी नहीं की गयी, तो उन पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पीड़ि‍तों के परिवारों को अनुकम्‍पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि ब्‍याज सहित देने के आदेश कब तक देंगे? जिससे संबंधितों के परिवार का भरण-पोषण एवं पठन-पाठन का कार्य संभव हो सके? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के जांच अधिकारियों द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन समय पर नहीं दिया जा रहा, उसके लिए उन पर क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुकम्‍पा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि ब्‍याज सहित दिलाये जाने के आदेश कब तक जारी करावेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। जांचकर्ता अधिकारी को जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं दिये जाने के कारण संबंधित अधिकारी को दिनांक 01.03.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में निश्‍चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

बजट स्‍वीकृत कर निर्माण कार्य पूर्ण कराना

[लोक निर्माण]

127. ( क्र. 4711 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2838 दिनांक 04 दिसम्‍बर, 2017 के प्रश्‍नोत्‍तर से संबंधित परिशिष्‍ट उनसठ प्रपत्र '''' में दर्शित स.क्र. 01 से 03 तक के प्राक्‍कलनों की स्‍वीकृति जारी कर बजट आवंटित किया गया है? नहीं तो कारण स‍हित जानकारी दें। (ख) उक्‍त प्रपत्र '''' के रिमार्क में उल्‍लेखित टीपों के संदर्भ में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्‍या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जान-माल की रक्षा हेतु शीघ्र किये जाने वाले उक्‍त निर्माण कार्यों के लिए क्‍या इसी वित्‍तीय बजट सत्र 2018 में बजट स्‍वीकृत कर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। विशेष मरम्‍मत मद में आवंटन सीमित होने से। (ख) विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों का प्राक्‍कलन

[लोक निर्माण]

128. ( क्र. 4712 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत बामखल फाटे से रामपुरा तक लंबाई 2.60 कि.मी. है, बिलखेड़ से रतनपुर व्‍हाया ककड़गांव मार्ग-बिलखेड़ से ककड़गांव (लंबाई 2.60 कि.मी) ककड़गांव से रतनपुर (700 मीटर) है, पहुंच मार्ग निर्माण सिपटान मुख्‍य मार्ग से भुलगांव पुल तक लंबाई 1.295 कि.मी. है एवं पहुंच मार्ग निर्माण अदलपुरा बिटनेरा मार्ग से बडि़या तक लंबाई 1.00 कि.मी. है। क्‍या इन सड़क मार्गों की वर्तमान स्थिति खराब है? यदि हाँ, तो कब से और क्‍यों? (ख) उक्‍त सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों के प्राक्‍कलन कब-कब कितनी-कितनी बार प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल को प्राप्‍त हुए? अद्यतन स्थिति की दिनांकवार जानकारी देते हुए बतायें कि इन्‍हें कई बार बिना स्‍वीकृति के वापस करने एवं स्‍वीकृति जारी नहीं करने के क्‍या मूल कारण थे और हैं? क्‍या तत्संबंध में की गई कार्यवाही में लापरवाही की जा रही हैं? यदि हाँ, तो संबंधितों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं तो जवाबदेही सुनिश्चित कर उक्‍त प्राक्‍कलनों में कब तक स्‍वीकृति जारी कर दी जायेगी? (ग) उक्‍त मार्गों के निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों में प्राप्‍त पत्रों के तारतम्‍य में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्‍या हैं? उक्‍त प्राक्‍कलनों की स्‍वीकृति कितने वित्‍तीय वर्ष से लंबित हैं और क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) (I) बिलखेड़ से ककड़गांव मार्ग लंबाई 2.865 कि.मी. डामरीकृत मार्ग होकर संधारण अंतर्गत है तथा वर्तमान में मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। (II) अदलपुरा बिटनेरा मार्ग से बडिया मार्ग स्‍थायी वित्‍तीय समिति की 169वीं बैठक में अनुमोदित शेष सभी मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है और न ही विभाग की पुस्तिका पर अंकित है अत: प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

शिक्षकों को मानदेय का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

129. ( क्र. 4723 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संकुल, शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय शिवपुरवा जिला रीवा के अन्‍तर्गत शा. प्राथमिक शाला शिवपुरवा, काशीनाथ-603 जिला रीवा संचालित हैं? क्‍या शैक्षणिक सत्र 2009-10 में विद्यालय के कक्षा एक से पाँचवीं तक माह मार्च 2010 में शिक्षण, परीक्षा एवं उत्‍तर पुस्तिकाओं का मूल्‍यांकन कार्य कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) संदर्भ में उक्‍त कार्य कितने एवं किन-किन शिक्षकों से कराया गया? क्‍या उनके हस्‍ताक्षर उपस्थित पंजी में किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्‍या उन शिक्षकों को मानदेय का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षकवार मानदेय (01.03.2010 से 31.03.2010 तक) का भुगतान की जानकारी क्‍या है और यदि भुगतान नहीं किया गया है तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्‍त अवधि का वेतन भुगतान न करने में कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कौन सी दण्‍डात्‍मक कार्यवाही करेंगे तथा कब तक वेतन भुगतान का निराकरण करा देंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ (ख) शासकीय प्राथमिक शाला शिवपुरवा, काशीनाथ संकुल केंद्र शा.उ.मा.विद्यालय शिवपुरवा में शिक्षा सत्र 2009-10 की कक्षा 5वीं की संकुल अंतर्गत समस्‍त प्राथमिक शाला के उत्‍तर पुस्तिकाओं का मूल्‍यांकन संकुल में पदस्‍थ 17 शिक्षकों द्वारा कराया गया है। शिक्षकों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। मानदेय भुगतान पत्र की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

दोषियों के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही

[सहकारिता]

130. ( क्र. 4724 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1543 दिनांक 14.12.2015 के जबाब में विभाग के कर्मचारियों के ऊपर अधिरोपित राशि 2, 47, 77, 656.00 लंबित हैं, जो कि रीवा जिला में विभिन्‍न समितियों एवं अधिकारियों की है। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्‍दर्भ में प्रथम परिशिष्‍ट-2 के समिति प्रबंधन के विरूद्ध प्रचलित कार्यवाही बताई गई हैं, आरोपित प्रबंधकों को रीवा से बाहर कब तक हटाया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दण्‍डात्‍मक कार्यवाही न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? उक्‍त लंबित राशि कब तक वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराई जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारी के विरूद्ध कौन सी दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्न क्रमांक 1543 दिनांक 14.12.2015 के उत्तर में रीवा जिले के सेवा सहकारी समिति/लीड समिति प्रबंधकों एवं अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध गबन खयानत के न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों की सूची अनुसार राशि रू. 2, 47, 77, 653.66 की जानकारी दी गई। (ख) संबंधित समिति प्रबंधकों एवं अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध अधिरोपित राशि की जानकारी दी गई है। आरोपित प्रबंधक रीवा में पदस्थ न होकर विभिन्न समितियों में पदस्थ है। अतः रीवा से बाहर हटाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रकरण न्यायालयीन कार्यवाही के अंतर्गत प्रचलित होने से दण्डात्मक कार्यवाही न करने के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश (क) में उल्लेखित सूची के क्रमांक 12 में अंकित सेवा सहकारी समिति टिटहरा में श्री शशिकांत त्रिपाठी तत्कालीन समिति प्रबंधक एवं विक्रेतागण से राशि रू 1, 82, 012.20 वसूल की गई है। शेष प्रकरणों में डिक्री आदेश प्राप्त होने के पश्चात राशि वसूल की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्‍धता

[स्कूल शिक्षा]

131. ( क्र. 4737 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन नीति के अनुसार छात्र संख्‍या के मान से प्रत्‍येक प्राथमिक माध्‍यमिक एवं उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो अटेर विधान सभा क्षेत्र के सभी स्‍तर के विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में प्रत्‍येक स्‍तर के विद्यालयों में दर्ज छात्रों की संख्‍या के मान से कुल कितने शिक्षकों के पदों की आवश्‍यकता थी? संख्‍यात्‍मक जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भ में शिक्षकों की निर्धारित संख्‍या के विरूद्ध अटेर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पायी गयी? संख्‍यात्‍मक जानकारी दी जावे। छात्रों के भविष्‍य को देखते हुये मांग अनुसार रिक्‍त शिक्षकों के पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छात्र संख्या एवं विषयमान के आधार पर पदों की व्यवस्था के निर्देश हैं। (ख) वर्ष 2017-18 प्राथमिक विद्यालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक में कर्मचारियों की उपस्थिति

[सहकारिता]

132. ( क्र. 4752 ) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थायें म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक भूविअ/1/17/0007/247 दिनांक 31/05/2017 के द्वारा 13 कर्मचारियों को जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक विदिशा से जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. विदिशा में संविलियन करने के आदेश जारी किये गये थे? आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में उक्‍त 13 कर्मचारियों में से कितने कर्मचा‍रियों को कार्य पर उपस्थित कराया गया तथा कितने कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित नहीं कराया गया? सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के क्रम में जिन कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित नहीं कराया गया, उनको उपस्थित नहीं कराये जाने की स्थिति कारण सहित स्‍पष्‍ट करें तथा उपस्थित नहीं कराये जाने पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी, की स्थिति भी स्‍पष्‍ट करें। दिनांक 31/05/2017 को आदेश को लंबित क्‍यों रखा गया? (घ) यदि इन 13 कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित कराया जावेगा तो कब तक? क्‍या इन्‍हें आदेश दिनांक 31/05/2017 से वेतन भुगतान किया जावेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. विदिशा द्वारा किसी भी कर्मचारी को कार्य पर उपस्थित नहीं कराया गया। सूची की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ ग्‍वालियर द्वारा डब्‍ल्‍यू.पी. 6581/2017 में स्‍थगन आदेश के कारण। प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन होने से शेष कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है। (घ) माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में प्रकरण विचाराधीन है, निर्णय उपरांत ही उपस्थिति/वेतन की स्थिति स्‍पष्‍ट होगी।

सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्‍नति 

[स्कूल शिक्षा]

133. ( क्र. 4754 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल द्वारा वर्ष 2010 में 62 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियम विरूद्ध फर्जी अंक सूचियां लगाकर सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्‍नति प्रदान की गयी? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) पर सचिव, माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के पत्र दिनांक 02/07/2015 पर स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 50-3/2016/20-3 भोपाल, दिनांक 28/10/2016 द्वारा मण्‍डल स्‍तर पर चतुर्थ श्रेणी से ग्रेड-3 के 62 पदों पर नियम विरूद्ध पदोन्‍नतियां निरस्‍त नहीं की जाकर शासन के आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया? यदि हाँ, तो आदेश के पालन का समय-सीमा बताएं। (ग) क्‍या मण्‍डल द्वारा समय-सीमा में शासन के आदेश का पालन नहीं कर नियम विरूद्ध जारी किये गये पदोन्‍नति आदेश को निरस्‍त नहीं किये जाने के कारण प्रभावित पक्ष द्वारा मानननीय उच्‍च न्‍यायालय में याचिका क्रमांक 18556/16 में दायर की गयी किंतु किसी प्रकार का स्‍थगन आदेश मान. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा नहीं दिया गया फिर भी नियम विरूद्ध की गयी पदोन्‍नति आदेश को मंडल ने निरस्‍त नहीं किये गये और न ही सा.प्र.वि. के आदेश दिनांक 26/05/2017 का पालन नहीं करते हुए मण्‍डल के प्रभारी अधिकारी द्वारा मान. उच्‍च न्‍यायालय में जबाव दाव प्रस्‍तुत किया गया? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) यदि प्रश्नांश (क) से (ग) सही है तो सामान्‍य प्रशासन विभाग के अभिमत एवं स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 28/10/2016 पर मण्‍डल चतुर्थ श्रेणी से ग्रेड-3 के पद पर नियम विरूद्ध की गयी पदोन्‍नति आदेश को निरस्‍त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। मण्डल की कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक ०६.०५.२०१० के निर्णय के अनुक्रम में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक ०४.०८.२०१० के निर्णय अनुसार कुल ६२ कर्मचारियों की पदोन्नति के संबध में विचार किया गया था जिसमें से ४६ कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई थी। ४६ में से ०३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व्दारा पदोन्नति पाने के लिये फर्जी अंकसूची लगाये जाने के मामले में माननीय न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल व्दारा दोषी पाये जाने के कारण उक्त ०३ कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत किया जा चुका है। (ख) शासन आदेश के क्रम में पदोन्नतियों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही मण्डल में प्रचलित थी। उसी दौरान ७ कर्मचारियों व्दारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक १८५५६/१६ दायर की जाने के कारण प्रकरण पर विधिक मत हेतु महाधिवक्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता से अभिमत चाहा गया था। जिसके क्रम में अधिवक्ता हाईकोर्ट म.प्र.से प्राप्त विधिक अभिमत के आधार पर वर्तमान में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त करने के संबध में कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक ५८०-८१ भोपाल दिनांक ०५.०३.२०१८ जारी किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।              (ग) उत्तारांश (ख) अनुसार शेषांश, प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर जवाब-दावा प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी हाँ। पदोन्नति आदेश को निरस्त करने संबधी कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गन्‍ने का उत्‍पादन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

134. ( क्र. 4772 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितने हेक्‍टेयर में गन्‍ने की फसल लगाई गई थी तथा सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितना उत्‍पादन प्राप्‍त हुआ? (ख) क्‍या क्षेत्र में गन्‍ने की फसल को बढ़ावा देने हेतु विभाग गन्‍ना अनुसंधान केन्‍द्र संचालित करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) किसानों की गन्‍ना फसल की समय पर कटाई तथा किसानों द्वारा उत्‍पादित फसल का सही मूल्‍य प्राप्‍त हो सके इस हेतु विभाग द्वारा क्‍या नीति बनाई जाएगी और कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में लगाये गये गन्‍ने के रकबे एवं उत्‍पादन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                   (ख) नरसिंहपुर में गन्‍ना अनुसंधान केन्‍द्र की स्‍थापना का निर्णय पूर्व में ही किया जा चुका है। अत: शेष प्रश्‍नांश ही उपस्थित नहीं होता। (ग) गन्‍ना फसल की समय पर कटाई हेतु शुगर मिल प्रबंधको द्वारा वेबसाईट तैयार की गई है एवं टोकन (पर्ची) प्रदाय कर क्रमश: गन्‍ना क्रय किया जा रहा है। गन्‍ने का उचित एवं लाभकारी मूल्‍य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है वर्ष 2017-18 में उचित एवं लाभकारी मूल्‍य रूपये 255/- प्रति क्विंटल (9.5 प्रतिशत बेसिक रिकवरी एवं प्रति 0.1 वृद्धि पर रूपये 2.68/- प्रति क्विंटल अतिरिक्‍त प्रीमियम) देय होगा।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

[स्कूल शिक्षा]

135. ( क्र. 4773 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के अंतर्गत प्राईवेट स्‍कूलों में गरीब एवं वंचित समूह के बच्‍चों के 25 प्रतिशत नि:शुल्‍क प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति की क्‍या प्रक्रिया है? (ख) क्‍या सत्र 2015-16 की भोपाल जिले में सहायक जिला परियोजना समन्‍वयक (ए.पी.सी.) डॉ. सीमा गुप्‍ता द्वारा नोटशीट बढ़ाते समय परीक्षण रिपोर्टों का हवाला दिया गया है? परीक्षण रिपोर्ट का विवरण उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या जीनियस कॉन्‍वेन्‍ट स्‍कूल पंजी. नं. 57079 की सत्र 2015-16 फीस प्रति पूर्ति संबंधित सत्‍यापन रिपोर्ट में नोडल अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा कितनी राशि का सत्‍यापन किया तथा कितनी राशि के भुगतान हेतु आदेश जारी किये गये? समस्‍त दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें। (घ) क्‍या प्राचार्य की अध्‍यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राईवेट स्‍कूल ब्‍लू वेल्‍स पब्लिक स्‍कूल पंजी.क्र. 30247 अनुशंसा से अधिक भुगतान हुआ तथा इस तरह के और भी प्रकरण है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान प्राप्त प्राईवेट स्कूलों में सत्र 2015-16 में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्यनरत् बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। (ख) जी हाँ। परीक्षण रिपोर्ट का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार।            (ग) जीनियस कॉन्‍वेन्‍ट स्कूल पंजी क्रमांक 57079 की सत्र 2015-16 की फीस प्रतिपूर्ति की सत्यापन रिपोर्ट में नोडल अधिकारी द्वारा 12 छात्रों की प्रति छात्र 2600/- के मान से 31200/- की राशि का सत्यापन किया गया है और तदानुसार ही संस्था को राशि भुगतान की गई है। दस्तावेजों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। (घ) प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट भुगतान दिनांक तक अप्राप्त थी। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अन्य प्रायवेट स्कूल की रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध है। ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल पंजी क्रमांक 30247 को नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित रिपोर्ट के अनुसार भुगतान किया गया है। प्रकरण की जाँच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

136. ( क्र. 4779 ) श्री मधु भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा देने हेतु शासन से क्‍या-क्‍या आदेश हैं? क्‍या-क्‍या नियम हैं? प्रतिया बताएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ 2017-18 के लिए परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तीनों तहसीलों में कितने किसानों को बीमा क्‍लेम मिला है एवं कितने शेष हैं? साथ ही कितने दावा आंकलन प्रक्रियाधीन हैं? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) अंतर्गत अधिकांश पटवारी हल्‍कों के किसानों के क्‍लेम प्रकरण सोसायटियों द्वारा समय-सीमा में बैंकों में प्रस्‍तुत न करने के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ नहीं मिला? (ग) निर्धारित समय पर बीमा क्‍लेम न देने एवं प्रकरण तैयार कर प्रस्‍तुत न करने वाले सोसायटियों/अअधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा तथा जांच उपरांत क्‍या पुन: भुगतान की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका एवं म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तीनों तहसीलों के अनंतिम आकड़ों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। खरीफ 2017 का बीमांकन कार्य पूर्ण होते ही क्षतिपूर्ति का आंकलन किया जावेगा। (ख) जी नहीं। बीमित कृषकों की फसल में क्षति होने पर कृषकों द्वारा समितियों में प्रस्‍तुत सूचना सह-दावा प्रपत्र समिति/बैंक द्वारा समय-सीमा में बीमा कम्‍पनी को ई-मेल से प्रेषित किया गया है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लिपिकीय संवर्ग का वेतनमान 

[स्कूल शिक्षा]

137. ( क्र. 4780 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 के वर्तमान में समस्‍त प्रकार के बेसिक वेतन ग्रेड-पे एवं संपूर्ण वेतन कितना है तथा उक्‍त कर्मचारियों की विगत 3 वर्षों में वेतन निर्धारण संबंधी क्‍या-क्‍या मांगें शासन को प्राप्‍त हुई हैं? उक्‍त मांगों में से शासन ने कितनी मांगों को स्‍वीकार किया है तथा कितनी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया है एवं क्‍यों? (ख) क्‍या सहायक शिक्षक के समान ही लिपिकीय संवर्ग का वेतन निर्धारण किया जाने हेतु शासन से आदेश जारी हुआ था, किंतु प्रश्‍न दिनांक तक सहायक शिक्षक के समान वेतन निर्धारण ग्रेड पे निर्धारण नहीं किया गया है, क्‍यों? लिपिकीय संवर्ग की मांगों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। लिपिकीय संवर्ग में वेतन निर्धारण नहीं अपितु समयमान वेतनमान तथा पदोन्नति होने पर वेतन विसंगति के निराकरण की मांग प्राप्त हुई थी। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8-6/2015/ नियम/चार दिनांक 16.05.2017 एवं वित्त विभाग के संख्यक ज्ञापन दिनांक 19.07.2017 द्वारा अनुसचिवीय सेवायें (लिपिकीय अमला) की वेतन विसगंतियों के निराकरण के निर्देश जारी किये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) सहायक शिक्षक एवं लिपिक संवर्ग पृथक-पृथक होने एवं वेतनमान भिन्न होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उन्‍नयन स्‍कूलों हेतु भवन व्‍यवस्‍था एवं शिक्षकों की नियुक्ति 

[स्कूल शिक्षा]

138. ( क्र. 4785 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रतलाम के दीनदयाल नगर तथा हाट की चौकी क्षेत्र में एक-एक मिडिल स्‍कूल का हाई स्‍कूल में उन्‍नयन किया गया है तथा इन उन्‍नयन किये गये स्‍कूलों के न तो स्‍कूल भवन हैं, न शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उन्‍नयन किये गये इन स्‍कूल भवनों की कब तक व्‍यवस्‍था होगी व नये शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। दोनों स्वभवन विहीन शासकीय हाई स्कूल, माध्यमिक विदयालयों के कक्षों में संचालित किये जा रहे हैं। जी नहीं। उक्त विदयालयों में प्राचार्य, अध्यापक कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्‍त अतिथि शिक्षक भी कार्यरत रहे। (ख) प्रश्नांकित दोनों स्वभवन विहीन शासकीय हाई स्कूलों के शाला भवनों का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भवन विहीन शालाओं एवं स्‍टॉफ की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

139. ( क्र. 4798 ) सुश्री मीना सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया जिले में वर्ष 2013-14 में प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें छात्र संख्‍या के मान से पर्याप्‍त छात्रों के बैठने हेतु कक्ष उपलब्‍ध नहीं हैं तथा ऐसे कितने हाई स्‍कूल तथा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल हैं, जो भवन विहीन हैं? दर्ज संख्‍यावार, शाला स्‍थापना वर्ष सहित सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित शालाओं में अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण एवं भवन विहीन शालाओं में नवीन भवन निर्माण हेतु शासन स्‍तर पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें एवं कब तक अतिरिक्‍त कक्ष तथा नवीन शाला भवन के निर्माण की स्‍वीकृति होगी? (ग) मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल संचालित हैं? विषयवार, दर्ज संख्‍या सहित यह बतावें कि कहाँ-कहाँ पर किन-किन विषयों की कक्षायें संचालित हो रही हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में संचालित स्‍कूलों में विषयवार कितने अध्‍यापक एवं प्राध्‍यापकों की आवश्‍यकता है तथा कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन कब से पदस्‍थ हैं तथा कितनी और कौन-कौन सी शालायें प्राचार्य विहीन हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक 69 विद्यालयों में 102 कक्षों की आवश्यकता है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 18-19 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। निर्माण भारत सरकार से स्वीकृति पर निर्भर करेगा। हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित           समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

स्‍वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण मार्गों की जानकारी

[लोक निर्माण]

140. ( क्र. 4799 ) सुश्री मीना सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया जिले में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने रोड मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्‍वीकृत हुये हैं? उनमें कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं?           (ख) विधान सभा क्षेत्र मानपुर अंतर्गत पनपथा मोड़ से पड़खुड़ी सड़क का कार्य समय-सीमा में पूर्ण न होने के क्‍या कारण है तथा कब तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) निरंक। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नाधीन मार्ग का 1200 मीटर भाग बाण सागर बांध के जलभराव के कारण निर्माण कार्य हेतु कार्य स्‍थल तक निर्माण सामग्री ले जाने में कठिनाई होने से। डूब क्षेत्र का कुछ भाग अब खुल गया है। वर्तमान में मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है। अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 30.06.2018 नियत है।

भावांतर योजनांतर्गत फसल अनुसार पंजीकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

141. ( क्र. 4802 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना में अनूपपुर जिले की फसल अनुसार पंजीकरण की संख्‍या बतायें? फसलों का समर्थन मूल्‍य बतायें? कृषकों को उनकी फसल की मण्‍डी में विक्रय के मूल्‍य को भावांतर योजना में किस प्रकार समायोजित किया जायेगा? (ख) उत्‍तर दिनांक तक प्रश्नांश (क) में पंजीकृत कृषकों की संख्‍या बतायें, जिन्‍होंने अपनी फसल का विक्रय किया तथा योजना के अंतर्गत विक्रीत फसलों की जिले की मात्रा बतावें तथा प्रत्‍येक विक्रीत फसल के न्‍यूनतम तथा अधिकतम मूल्‍य बतावें (ग) उत्‍तर दिनांक तक भावांतर योजना में भुगतान की गई राशि का फसल अनुसार तथा प्राप्‍तकर्ता कृषक की संख्‍या सहित जानकारी दें लगभग कितनी राशि का भुगतान होना शेष है?      (घ) भावांतर योजना को लागू करते समय क्‍या इस बिन्‍दु पर चिंतन हुआ था किस-किस फसल में कितनी-कितनी राशि का भुगतान संभावित है तथा कुल कितना भुगतान संभावित है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) अनूपपुर जिले में भावांतर योजना में खरीफ फसल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्‍का, उड़द एवं तुअर के कुल 10187 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया। खरीफ 2017 में समर्थन मूल्‍य 1. सोयाबीन-3050/- 2. मूगफली-4450/-      3. तिल-5300/- 4. रामतिल-4050/- 5. मक्‍का-1425/- 6. मूंग-5575/- 7. उड़द-5400/- 8. तुअर-5450/- समर्थन मूल्‍य निर्धारित है। कृषकों द्वारा फसल को मण्‍डी में विक्रय को उनके द्वारा कराये गये रजिस्‍ट्रेशन के आधार पर भावांतर योजना में समावेशित किया गया है। (ख) अनूपपुर जिले में भावांतर योजना में खरीफ फसल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्‍का, उड़द एवं तुअर के कुल 10187 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जी नहीं, कृषि जिंसो के मंडी भाव राष्‍ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय उत्‍पादन एवं मांग के आधार पर प्रतिस्‍पर्धात्‍मक एवं पारदर्शी व्‍यवस्‍था के तहत क्रेता-विक्रेता के मध्‍य स्‍वतंत्र रूप से नियत होते हैं। साथ ही कितना मार्केटेबल सरप्‍लस कितने पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय अवधि में मंडियों में विक्रय किया जावेगा, भी पूर्व से आंकलित किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार कृषि जिंसो के मंडी भाव का सटीक पूर्वानुमान संभव न होने से योजनांतर्गत किसानों को भुगतान की जाने वाली संभाव्‍य राशि की गणना विक्रय अवधि के पूर्व नहीं की जा सकी।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

अध्‍यापक संवर्ग का संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

142. ( क्र. 4803 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री द्वारा 21 जनवरी 2018 को अध्‍यापक संघर्ष समिति से चर्चा के दौरान भोपाल में यह घोषणा की थी कि ''अध्‍यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जायेगा''? यदि हाँ, तो मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा पर विभाग द्वारा अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) मुख्‍यमंत्री जी की उक्‍त घोषणा के संबंध में मुख्‍यमंत्री कार्यालय से हुये पत्र व्‍यवहार का विवरण उपलबध करावें तथा उक्‍त घोषणा पर प्रश्‍न दिनांक तक कितना अमल हुआ है? कब तक मुख्‍यमंत्री की उक्‍त घोषणा का पालन करा दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने संबंधी समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

किसानों को बीमा राशि का भुगतान

[सहकारिता]

143. ( क्र. 4808 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के किसानों को वर्ष 2015-16 की बीमा राशि का भुगतान आज दिनांक तक लंबित है? यदि हाँ, तो ग्रामवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विगत वर्षों में कटनी जिले के किन-किन ग्रामों के कितने कृषकों को कितनी-कितनी बीमा राशि का भुगतान किन-किन समितियों के द्वारा किन-किन कारणों से लंबित है? समितिवार, ग्रामवार, फसलवार, कृषक संख्‍यावार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार बीमा राशि का भुगतान न होने के लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? कार्यवाही, तिथिवार विवरण दें।              (घ) सहायक आयुक्‍त सहकारिता कटनी के पत्र क्र./साख/2017/208 दिनांक 09/02/17 के अनुक्रम में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही हुई? कार्यवाहीवार, तिथिवार, विवरण दें। (ड.) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा सहकारिता विभाग कटनी को प्रेषित पत्रों पर क्‍या कार्यवाही हुई? विगत 3 वर्षों के पत्रवार, तिथिवार, कार्यवाहीवार पृथक-पृथक विवरण दें

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।               (ख) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1588 दिनांक 02.03.2017 के संदर्भ में कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा के संबंध में जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार समिति बड़वारा, बसाड़ी, विलायतकलां, खमतरा, झिन्ना पिपरिया तथा मूरवारी समितियों में फसल बीमा प्रीमियम न भेजने तथा सूची एवं एडवाईस में अंतर होने के कारण फसल बीमा का लाभ कृषकों को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त सहकारिता द्वारा दिनांक 25.01.2018 को दोषी समिति प्रबंधकों तथा शाखा प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं किसानों को फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार क्लेम की राशि का आंकलन कर भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे ग्रामवार, फसलवार, कृषकवार लंबित बीमा क्लेम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित जबलपुर स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।               (घ) सहायक आयुक्त सहकारिता के पत्र दिनांक 09.02.2017 में उल्लेखित ग्राम करहिया समिति रीठी के किसानों के खरीफ 2015 के फसल बीमा क्लेम के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.11.2017 से ग्राम करहिया के 05 कृषकों को असिंचित धान फसल हेतु फसल में क्षति होने के आधार पर बीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाने तथा शेष 21 कृषकों के सिंचित धान फसल हेतु फसल में क्षति नहीं होने के आधार पर बीमा क्षतिपूर्ति देय नहीं होने का लेख किया गया है। तत्पश्चात कार्यालय आयुक्त सहकारिता स्तर से पत्र दिनांक 20.11.2017 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता जबलपुर संभाग जबलपुर को पटवारी हल्का नम्बर 16 ग्राम करहिया में खरीफ 2015 में कृषकों को किस फसल हेतु ऋण दिये जाने एवं किस फसल का बीमा किये जाने के संबंध में परीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। परीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौंवालीस''

अल्‍फा मिशन इंग्लिश मीडियम स्‍कूल संचालन

[स्कूल शिक्षा]

144. ( क्र. 4809 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विगत 6 वर्षों से विकासखण्‍ड रीठी मुख्‍यालय में अल्‍फा मिशन इंग्लिश मीडियम स्‍कूल संचालित हो रहा? यदि हाँ, तो क्‍या विभाग द्वारा शाला के संचालन हेतु वैधानिक अनुमति दी गई? यदि हाँ, तो शाला का पंजीयन, शाला का कोड क्रमांक सहित विवरण दें। यदि नहीं, तो किस आधार पर रीठी में शाला संचालित थी? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के संचालक द्वारा माह अप्रैल 2017 में शाला बंद कर दी गई और शाला में अध्‍ययनरत् बच्‍चों को न तो अंक सूची और न ही स्‍थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किये गये? कारण बतावें (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्षेत्र के लगभग 350-400 बच्‍चों का 04 वर्ष का समय खराब हुआ? इस संबंध में खण्‍ड शिक्षा कार्यालय एवं जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा शाला संचालक के विरूद्ध कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांकित मामले में प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा शिक्षा विभाग कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक 617 दिनांक 31.07.2017 एवं क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा जन-सुनवाई एवं सी.एम. हेल्‍प लाईन में दर्ज शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई? पत्रवार, शिकायतवार, तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। संस्‍था को शिक्षा का अधिकार नियम के अंतर्गत दिनांक 26.08.2013 में संचालन हेतु मान्‍यता प्रदान की गयी। यह मान्‍यता तीन वर्ष तक दिनांक 26.08.2016 तक वैध रही। तत्समय संस्‍था का मान्‍यता क्रमांक 3824725 एवं डाईस कोड 23380409915 रहा। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) संस्‍था की दिनांक 26.08.2013 से 26.08.2016 तक मान्‍यता रही है और चूंकि संस्‍था द्वारा शिक्षा का अधिकार नियम के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया। अत: संस्‍था को आगामी मान्‍यता नहीं प्रदान की गयी। शिक्षा का अधिकार नियम में चूंकि मध्‍य सत्र में विद्यालय के संचालन को बन्‍द नहीं करने का प्रावधान है। अत: संस्‍था में सत्र 2016-17 में भी 19 छात्र अध्‍ययनरत् रहे हैं। ये 19 छात्र सत्र 2017-18 में आस-पास के विद्यालयों में प्रवेशित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '1' अनुसार। (ग) संस्‍था में सत्र 2016-17 में भी 19 छात्र अध्‍ययनरत् रहे हैं। ये 19 छात्र सत्र 2017-18 में आस-पास के विद्यालयों में अध्‍ययनरत् हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '1' अनुसार। चूंकि संस्‍था द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया। अत: विद्यालय की मान्‍यता स्‍वमेय निरस्‍त हो गई। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रकरण में प्रश्‍नकर्ता विधायक जी के पत्र क्रमांक-617 में कार्यवाही की जाकर पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '1' अनुसार बच्‍चों को आगामी कक्षाओं में प्रवेश दिलाया गया। इसके अतिरिक्‍त सी.एम. हेल्‍प लाईन क्रमांक- 4298163 दिनांक 26.07.2017 में की गयी शिकायत के अनुक्रम में शिकायतकर्ता      श्री सागर बैन की भतीजी कुमारी सुप्रिया बैन का प्रवेश एम.पी. मेमोरियल रीठी में प्रवेश दिलाया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '2' अनुसार।

अधिकारियों/कर्मचारियों को पाँचवा तथा छठवां वेतनमान का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

145. ( क्र. 4816 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. राज्‍य सहकारी तिलहन संघ से मंडी बोर्ड में कार्यरत तथा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पाँचवा तथा छठवां वेतनमान भुगतान किये जाने के लिए प्रबंध संचालक राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 31/08/17 के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ,  तो उक्‍त आदेश के परिप्रेक्ष्‍य में किस किस अधिकारी/कर्मचारी को कितनी राशि कब कब भुगतान की गई है? (ख) क्‍या मा. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा भी प्रश्नांश (क) से संबंधित अधिकारियों को पाँचवां तथा छठवां वेतनमान प्रदान करने का आदेश दिया गया था? यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ग) जिन प्रकरणों में प्रश्नांश (क) (ख) के संदर्भ में आदेश हुए हैं तथा उसका क्रियान्‍वयन नहीं किया गया है, उसके लिए उत्‍तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देवें तथा इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) यह भी स्‍पष्‍ट करें कि कब तक प्रबंध संचालक के आदेश दिनांक 31/08/2017 का क्रियान्‍वयन कर लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। () जी नहीं। उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। () प्रकरण अंतर्गत लिये गये निर्णय के तहत् तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवकों के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

फर्जी अनुज्ञा पत्रों की जांच एवं कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

146. ( क्र. 4817 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 3021 दिनांक 11/03/2015 के प्रश्नांश (क) उत्‍तर में वर्णित महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ भोपाल ने जो जांच की है, उसकी प्रमाणित प्रति देवें। इसमें किन-किन फर्मों, अधिकारियों, कर्मचारियों को दोषी माना है? (ख) यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है तो इस संबंध में विभाग ने संबंधित प्रकोष्‍ठ से जो पत्र व्‍यवहार किया है उसकी छायाप्रति देवें। यदि पत्र व्‍यवहार नहीं किया है तो क्‍यों? (ग) विशेष ऑडिट टीम ने जो जांच की थी, उसका विवरण भी देवें। इस विशेष ऑडिट टीम ने किन-किन फर्मों, अधिकारियों, कर्मचारियों को इसमें दोषी पाया था, उनके नाम, फर्म का नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (क) (ग) अनुसार दोषियों पर कब तक कार्यवाही कर वूसली की जावेगी तथा उन पर विभागीय कार्यवाही संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों पर कब तक होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () राज्‍य आर्थिक अपराध ब्‍यूरो (ई.ओ.डब्‍ल्‍यू.) में प्रारंभिक जांच 23/15 वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है तथा प्रारंभिक जांच क्रमांक 24/15 में आरोपीगण द्वारा शासन को फर्जी अनुज्ञा पत्र के माध्‍यम से लगभग 01, 50, 06, 538/- रू. की आर्थिक क्षति कारित करना पाये जाने से प्रकरण समीक्षाधीन है। (ख) प्रश्‍नांगत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। () मण्‍डी बोर्ड भोपाल के पत्र दिनांक 14.08.2013 से फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले की जांच कराये जाने के निर्देश दिए थे तत्‍पश्‍चात आंचलिक कार्यालय ग्‍वालियर के आदेश दिनांक 04.09.2013 के कराई गई प्रारंभिक जांच में कृषि उपज मंडी समिति भांडेर, भिण्‍ड एवं रन्‍नौद के नाम से व्‍यापक मात्रा में फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी होने की स्थिति उजागर हुई है जिसके आधार पर मंडी समिति खंडवा, इंदौर, महु, सांवेर, करही, शाजापुर, सेंधवा, श्‍यामगढ़, देवास, करेली, कुरावर, सीहोर एवं कटनी में मण्‍डी फीस से छूट हेतु संबंधित मण्‍डी समितियों को प्रस्‍तुत किये गये थे। उक्‍त प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्‍ट्या उत्‍तरदायी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों एवं संलिप्‍त पाये गये फर्मों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं '' अनुसार है। () उत्‍तरांश (क) एवं (ग) अनुसार वर्तमान में प्रश्‍नाधीन मामला की जांच प्रक्रियाधीन है, जिसके जांच निष्‍कर्ष के आधार पर नियम अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सेवानिवृत्‍त कर्मियों की ग्रेच्‍युटी राशि का भुगतान

[सहकारिता]

147. ( क्र. 4820 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित जिला खरगोन की मुख्‍य शाखा एवं समस्‍त शाखाओं से वर्ष 2014 एवं 2015 में सेवानिवृत्‍त हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम, पद, सेवानिवृत्ति दिनांक सहित सूची देवें। इनमें से कितनों को ग्रेच्‍युटी राशि का भुगतान किया जा चुका है? कितनों का शेष है? नाम, संस्‍था, राशि दिनांक सहित देवें। (ख) परिसमापक द्वारा उक्‍त बैंक की वसूली अपेक्‍स बैंक भोपाल में जमा राशि की माहवार राशि सहित सूची देवें। क्‍या इस राशि से उक्‍त सेवानिवृत्‍त कर्मियों की ग्रेच्‍युटी राशि का भुगतान किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक भुगतान किया जाएगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) क्‍या कारण है कि उक्‍त बैंक की शाखा कसरावद के पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत्‍त श्री दामोदर महाजन के बाद सेवानिवृत्‍त हुए कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी का भुगतान हो गया लेकिन इनका भुगतान लंबित है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) अनुसार लंबित ग्रेच्‍युटी भुगतान कब तक होगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। जी नहीं ग्रेच्‍युटी की राशि का भुगतान संबंधित जिला विकास बैंक द्वारा वसूल की गई राशि में से अपने अंश की राशि से किया जाता है। बैंक परिसमापन में है वसूली प्राप्‍त होने पर परिसमापक द्वारा भुगतान किया जायेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। बैंक द्वारा दिनांक 30.09.2014 के बाद किसी भी सेवानिवृत्‍त कर्मचारी को ग्रेच्‍युटी का भुगतान नहीं किया गया है। श्री दामोदर महाजन दिनांक 30.11.2014 को सेवानिवृत्‍त हुए है। (घ) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

गंभीर शिकायतों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

148. ( क्र. 4821 ) श्री कमलेश शाह, श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्र.क्र. 2549 दि. 08.12.17 में श्री कीर्ति उर्मलिया ग्रेड-3 मा.शि.म. के लिपिक की अत्‍यंत गंभीर शिकायतों पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की बजाय मंडल के जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय आधार पर सागर की बजाय संभागीय कार्यालय भोपाल स्‍थानांतरित क्‍यों किया गया है? क्‍या मंडल का कर्मचारी होने पर गंभीर शिकायतों पर मंडल कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है? क्‍या कार्यवाही करने के लिए लोकायुक्‍त के जांच निष्‍कर्ष के बाद कार्यवाही का आधार उचित है? (ख) क्‍या संबंधित लिपिक को यह जानकारी थी कि श्री शम्‍मी बेग ने 10वीं एवं 12वीं की फर्जी अंकसूचियां लगाईं और उसका सत्‍यापन नहीं किया गया तो उनके द्वारा 10 वर्ष का फर्जी अनुभव प्रमाण एवं कम्‍प्‍यूटर का मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था से प्रमाण पत्र नहीं होने की जानकारी विभागीय पदोन्‍नति समिति की बैठक दि. 25.06.13 को संपन्‍न बैठक में क्‍यों नहीं दी गई तथा 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी अंकसूचियों की जानकारी होने पर उन्‍हें सेवा से बर्खास्‍त किया गया, किंतु उसी प्रकरण से संबंधित लिपिक पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई?            (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में संबंधित का तत्‍काल भोपाल से अन्‍यत्र स्‍थानांतरण कर दोषी के विरूद्ध दंडात्‍मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्री उर्मलिया को संभागीय कार्यालय भोपाल में प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से स्थानांतरित किया गया। मण्डल गंभीर शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। जी हाँ। (ख) विभागीय पदोन्‍नति समिति की बैठक दिनांक २५.०६.२०१३ के दौरान अंकसूचियों का सत्यापन का प्रावधान नहीं होने के कारण तत्समय अंकसूचियों का सत्यापन नहीं कराया गया। वर्ष २०१४ से प्रशासकीय निर्देशानुसार मण्डल में पदस्थ समस्त अधिकारी/ कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन कराया गया। यह सही है कि ०४ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी अंकसूची पाई जाने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। संबंधित लिपिक     श्री कीर्ति उर्मलिया, सहायक ग्रेड-३ के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन भोपाल में प्रकरण डी.वी.सी.४३/२०१६ जा.प्र. ४३९/२०१६ में कार्यवाही प्रचलन में है। लोकायुक्त संगठन भोपाल के जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार लोकायुक्त संगठन की जांच के निष्‍कर्ष के आधार पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

टी.डी.एस. कटौत्रा किये बिना भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

149. ( क्र. 4822 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र.3174 दि.1.3.2017 के (ग) उत्‍तर में बताया गया कि टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं करने की जांच कराई जावेगी तो क्‍या यह जांच पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। (ख) जांचकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम सहित देवें। इस जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया? इसका गठन कब किया? (ग) यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है तो कारण बतावें। इसके लिये जांचकर्ता अधिकारियों को विभाग द्वारा जो पत्र/स्‍मरण पत्र लिखे गये, उनकी छायाप्रति देवें। यदि नहीं, लिखे तो कारण देवें। जांच कब तक पूर्ण होगी? समय-सीमा देवें। (घ) दिनांक 01.06.16 से 31.01.18 तक उज्‍जैन D.E.O./J.D. द्वारा क्रय की सामग्री की जानकारी, सामग्री नाम, सप्‍लाई फर्म नाम, फर्म का टिन/जी.एस.टी. नंबर, दर, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रकरण में श्री संजीव अग्रवाल, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, श्री अमृत हलवे, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री अनिल श्रीवास्तव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से कराई गई। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 06.06.17 को प्रस्तुत किया गया। जांच दल का गठन आदेश क्रमांक/वित्त/वि.अंके./2017/174-175 दिनांक 12.05.2017 द्वारा किया गया। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

एक्‍शन प्‍लान की प्रदत्‍त राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

150. ( क्र. 4831 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक किस योजना में स्‍वीकृत एक्‍शन प्‍लान कितना था? उसमें केन्‍द्रांश एवं राज्‍यांश कितना था तथा केन्‍द्रांश एवं राज्‍यांश कितने लाख की रिलीज प्राप्‍त हुई? कितना व्‍यय हुआ? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) की योजनाओं में किसी भी वर्ष में स्‍वीकृत एक्‍शन प्‍लान अनुसार राशि न तो प्राप्‍त हुई तथा न खर्च हुई तथा मात्र 25 से 35 प्रतिशत तक ही व्‍यय हुआ? यदि हाँ, तो इसका कारण बतावें। (ग) प्रमाणित बीज वितरण अनुदान योजना के पिछले पाँच वर्षों के भौतिक एवं वित्‍तीय हानि तथा पूर्ति के आंकड़े देवें तथा बतावें कि प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि एवं कमी हुई? क्‍या अनाज दलहन तथा तिलहन के बीज वितरण में 2013-14 से निरंतर कमी हुई है? इसके कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के    प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रदेश में वितरण वर्ष 2013-14 में हुये अनाज, दलहन एवं तिलहन के कुल बीज की तुलना में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में बीज वितरण वर्ष 2013-14 की तुलना में काफी अधिक हुआ है, अपितु वर्ष 2014-15 में एवं वर्ष 2015-16 में अधिकांश जिले में सामान्‍य वर्षा से कम वर्षा होने से बीज वितरण प्रभावित हुआ है।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

शिक्षण सामग्री का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

151. ( क्र. 4832 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर जिले में वर्ष 2014-15 से 2017-18 में प्राथमिक माध्‍यमिक शालाओं के कितने बच्‍चों को नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें, सायकल सामान्‍य निर्धन परिवारों के बच्‍चों को छात्रवृत्ति गणवेश प्रदान की गयी? संख्‍या तथा राशि बतायें। (ख) इन्‍दौर जिले में वर्ष 2017-18 में निजी स्‍कूलों में 25 प्रतिशत नि:शुल्‍क प्रवेश के तहत कितने बच्‍चों को प्रवेश दिया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किया? जिले के निजी स्‍कूलों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन वर्ष 2014-15 से 2017-18 में कितना है।           (ग) इन्‍दौर जिले के कक्षा 9-10, 11-12 में वर्ष 2014-15 से 2017-18 में निजी शालाओं में नामांकन की संख्‍या बतावें। जिले में कक्षा 9वीं के बच्‍चों को साइकिल तथा 9 से 12 तक के बच्‍चों को वितरित की गयी पाठ्य-पुस्‍तकों को संख्‍या एवं उक्‍त मद में व्‍यय की गयी राशि का विवरण दें

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) इन्‍दौर जिले में वर्ष 2017-18 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्‍कूलों में कक्षा 1 या प्री-स्‍कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्‍यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्‍क प्रवेश के प्रावधान के तहत 9203 बच्‍चों को प्रवेश दिया गया। शिक्षा का अधिकार नियम में फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही शैक्षणिक सत्र 2016-17 तक के अंत में मार्च में किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017-18 की फीस प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार की जायेगी। जिले के निजी स्‍कूलों में कक्षा 1 से 8 तक वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक वर्षवार नामांकन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

जिला टीकमगढ़ अंतर्गत रोड निर्माण की जानकारी

[लोक निर्माण]

152. ( क्र. 4835 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग के कौन-कौन से नवीन रोड का निर्माण किया गया? रोडवार, राशिवार, कार्य पूर्ण दिनांकवार बतावें। जो नवीन रोड स्‍वीकृत किये गये थे, उनकी वर्तमान में पूर्ण-अपूर्ण की क्‍या स्थिति है? रोडवार बतावें। अपूर्ण होने का क्‍या कारण है? ऐसे रोडों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) क्‍या जिन रोडों का निर्माण कराया गया है, उसमें से कुछ रोड क्षतिग्रस्‍त हैं? अगर हाँ, तो कौन-कौन से? क्‍या ऐसे क्षतिग्रस्‍त रोडों की जांच मुख्‍य तकनीकी परीक्षक से कराई जायेगी? अगर हाँ, तो कब तक? (ग) ऐसे कितने नवीन रोड हैं, जो विधान सभा क्षेत्र पृथ्‍वीपुर के लिये स्‍वीकृत किये गये हैं और कितने प्रस्‍ताव विचाराधीन हैं? उनको कब तक स्‍वीकृत किया जायेगा? (घ) वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र पृथ्‍वीपुर में कितनी-कितनी राशि रोडों के सुधार हेतु दी गई? रोडवार, वर्षवार बतावें एवं जिन रोडों के सुधार हेतु राशि दी गई थी, वे प्रश्‍न दिनांक तक ठीक कर लिये गये हैं या नहीं? नहीं किये गये हैं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।              (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब-1' एवं '' अनुसार है।

रबी-खरीफ की फसलों हेतु बीज वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

153. ( क्र. 4836 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2017-18 में रबी एवं खरीफ की फसलों हेतु उप संचालक कृषि कल्‍याण टीकमगढ़ के द्वारा कौन-कौन सी फसलों के बीज विकासखण्‍डों को प्रदाय किये गये? विकासखण्‍डवार, बीजवार, मात्रावार, किसान संख्‍यावार जानकारी दें। (ख) वर्तमान में जिला टीकमगढ़ में कौन-कौन सी तहसीलों को सूखा राहत की राशि दी जा रही है? प्रश्नांश (क) में जिन किसानों को बीज दिया गया है, क्‍या उनके द्वारा उसका उपयोग किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2017-18 में रबी एवं खरीफ की फसलों हेतु उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास के द्वारा प्रदाय किये गये फसलवार, विकासखण्‍डवार बीज की मात्रावार एवं लाभान्वित कृषकों की संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) वर्तमान में जिला टीकमगढ़ में टीकमगढ़, बल्‍देवगढ़, निवाड़ी, पृथ्‍वीपुर, जतारा, पलेरा, ओरछा, खरगापुर, मोहनगढ़ एवं लिथौरा तहसीलों में सूखा राहत की राशि दी जा रही है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। उत्‍तरांश (क) में जिन किसानों को बीज दिया गया है, उनके द्वारा उसका उपयोग किया गया है।

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

सुमावली विधानसभा क्षेत्र के हॉसई से केथौदा मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

154. ( क्र. 4990 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना की ग्राम-हॉसई से पटेल का पुरा कैथौदा वाया नाऊपुरा की रोड लोक निर्माण विभाग में किस वर्ष सम्मिलित की गई थी? लम्‍बाई सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या वर्ष 2004 से 2008 व अब तक योजना मण्‍डल की बैठकों में उक्‍त मार्ग पर कार्य प्रगति पर है, ऐसी जानकारी लोक निर्माण विभाग मुरैना द्वारा हमेशा दी जाती रही है? (ग) विगत 05 वर्षों में उक्‍त मार्ग पर अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी राशि का कार्य किस किस वर्ष में कराया गया है? वर्षवार राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (घ) वर्तमान में उक्‍त मार्ग की क्‍या स्थिति हैं? शासन उक्‍त मार्ग पर कार्य कब तक प्रारंभ कर सड़क मार्ग बनायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 1988-89 में। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2004-08 तक कार्य प्रगति पर है की जानकारी दी गई। इसके पश्‍चात अब तक इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) वर्तमान में कुल लंबाई 7.00 कि.मी. में 5.09 कि.मी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा 0.60 कि.मी. पंचायत के अधीन है। शेष 1.31 कि.मी. लोक निर्माण विभाग के संधारण में है। कार्य प्रारंभ होने की                  समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - ''उनचास''

अमानक बीज विक्रय की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

155. ( क्र. 5135 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने बीज विक्रेताओं की जांच में अमानक बीज की रिपोर्ट प्राप्‍त हुई? उन संस्‍थाओं के नाम सहित वर्षवार, फसलवार अमानक बीज की पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) जिन संस्‍थाओं के बीज अमानक पाये गये, ऐसी संस्‍थाओं के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई तथा अमानक बीजों से जिन किसानों की खरीफ, रबी फसल प्रभावित हुई थीं? शासन द्वारा उन्‍हें क्‍या आर्थिक सहयोग दिया गया है? पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्‍या शासन ऐसा कानून बनायेगा जिससे अमानक बीज बेचने की प्रवृत्ति पर स्‍थाई हल हो सके? यदि हाँ, तो क्‍या?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) चंबल संभाग में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 63 पंजीकृत बीज विक्रेताओं की जांच में 81 अमानक बीज की रिपोर्ट प्राप्‍त हुई। उन संस्‍थाओं नाम सहित वर्षवार, फसलवार अमानक बीज की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुसार अमानक बीज से संबंधित बीज विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। चंबल संभाग में अमानक बीजों से किसानों की खरीफ एवं रबी फसलें प्रभावित होने का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) वर्तमान में बीज गुण नियंत्रण हेतु बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 प्रभावशील है।

 



भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


ढोढरी हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में वाणिज्‍य, विज्ञान संकाय खोलना

[स्कूल शिक्षा]

1. ( क्र. 473 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्‍योपुर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत ढोढर हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में वर्तमान तक वाणिज्‍य व विज्ञान संकाय के विषयों की पढ़ाई की सुविधा का अभाव हैं इस कारण ढोढर व आसपास के ग्रामों के समस्‍त हाई स्‍कूल पासआउट विद्यार्थियों को इन संकायों के विषयों की पढ़ाई हेतु अन्‍यत्र जाना पड़ता हैं और उन्‍हें कई प्रकार की समस्‍याएं भी आती हैं। (ख) क्‍या उक्‍त स्‍कूल में उक्‍त संकायों को प्रारंभ कराने हेतु क्षेत्रीय विद्यार्थी व नागरिक कई वर्षों से निरंतर मांग भी कर रहे हैं? (ग) उक्‍त मांग के मद्देनजर उक्‍त संकायों को प्रारंभ कराने का प्रस्‍ताव क्‍या डी.ई.ओ. श्‍योपुर द्वारा शासन को स्‍वीकृति हेतु भी भेज दिया हैं? यदि हाँ, तो कब? ये वर्तमान में किस स्‍तर पर परीक्षणाधीन अथवा स्‍वीकृत हेतु लंबित हैं व क्‍यों? (घ) क्‍या शासन क्षेत्रीय विद्यार्थियों के हित के मद्देनजर उक्‍त प्रस्‍ताव का अनुमोदन सक्षम समिति से करवाकर इसे वर्ष 2018-19 के बजट में आवश्‍यक रूप से शामिल कर इसे स्‍वीकृति प्रदान करके आगामी शिक्षा सत्र से उक्‍त स्‍कूल में उक्‍त संकायों को प्रारंभ करवाएगा यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। निकटस्थ हायर सेकेण्डरी शालाओं में वाणिज्य एवं विज्ञान के विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। (ग) एवं                (घ) कार्यालयीन पत्र क्रं/आरएमएसए/अति संकाय/2016/3025- श्योपुर दिनांक 13.07.2016 द्वारा संकाय हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संकाय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गर्ल्‍स हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में वाणिज्‍य संकाय प्रांरभ कराना

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 474 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्‍योपुर जिला मुख्‍यालय पर संचालित गर्ल्‍स हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में वाणिज्‍य संकाय प्रारंभ कराने हेतु डी.ई.ओ. श्‍योपुर द्वारा स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव शासन/विभाग को कब भेजा? (ख) क्‍या उक्‍त स्‍कूल में वाणिज्‍य संकाय के विषयों की पढ़ाई का अभाव होने के कारण प्रतिवर्ष हाईस्‍कूल पासआउट वे छात्राएं जो वाणिज्‍य संकाय में प्रवेश लेना चा‍हती हैं वे इससे वंचित रहती हैं क्‍योंकि इनके माता पिता इन्‍हें श्‍योपुर के अन्‍य स्‍कूलों में इन्‍हें सह शिक्षा से सहमत न होने के कारण प्रवेश नहीं दिलाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो उक्‍त कारण से क्षेत्रीय नागरिक व छात्राएं भी वाणिज्‍य संकाय को प्रारंभ कराने की मांग वर्षों से निरंतर कर रही हैं। (घ) उक्‍त स्‍कूल में भवन, फर्नीचर व अन्‍य समस्‍त सुविधाएं पूर्व से उपलब्‍ध हैं फिर शासन को उक्‍त प्रस्‍ताव को सक्षम समिति से अनुमोदित कराने में क्‍या कठिनाई आ रही हैं इसे दूर करके क्‍या शासन छात्राओं के हित में प्रस्‍ताव को तत्‍काल सक्षम समिति से अनुमोदित कराकर वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करेगा व स्‍वीकृति प्रदान कर आगामी सत्र से उक्‍त स्‍कूल में वाणिज्‍य संकाय प्रारंभ करवाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कार्यालयीन पत्र क्र/आरएमएसए/अति संकाय/2016/3025- श्योपुर दिनांक 13.07.2016 एवं पत्र क्रं/आरएमएसए/अति संकाय/2016/4940 दिनांक 10.11.2016 द्वारा संकाय हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। (ख) जिला मुख्यालय पर नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 3.0 कि.मी. पर शा.हजारेश्वर उमावि एवं शा.मॉडल उमावि 0.5 कि.मी. पर शा.उत्कृष्ट उमावि में वाणिज्य संकाय संचालित है। जिसमें वाणिज्य संकाय में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएं अध्ययन करते हैं। (ग) कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल में भी वाणिज्य संकाय की मांग की गई है। (घ) संकाय स्वीकृति बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में जैविक खेती के उत्‍पादन के समर्थन मूल्‍य बावत

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. ( क्र. 576 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जैविक खेती के उत्‍पादन का अलग से समर्थन मूल्‍य तय किया जा सकता है? (ख) यदि नहीं, तो जैविक खेती को प्रोत्‍साहन देने के लिये शासन कृषकों को क्‍या सहायता देगा? (ग) क्‍या जैविक खेती का रकवा बढ़ रहा है? (घ) यदि नहीं, तो कारण बतायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि लागत मूल्‍य आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्‍य का निर्धारण किया जाता है। जैविक खेती के उत्‍पादन का अलग से समर्थन मूल्‍य तय करने संबंधी वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) परम्‍परागत कृषि विकास योजनान्‍तर्गत कृषकों को सहायता दी जा रही है। (ग) जी हाँ, एपीडा से प्राप्‍त जानकारी अनुसार प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 1.98 लाख हेक्‍टर एवं वर्ष 2016-17 में 2.13 लाख हेक्‍टर इस तरह प्रमाणित जैविक खेती के रकबे में बढ़ोत्‍तरी हो रही है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के तारतम्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संविदाकर्मियों की उच्‍च पदों पर सीधी भर्ती

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. ( क्र. 577 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आत्‍मा योजनांतर्गत संविदाकर्मियों को बोनस अंक देकर ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी एवं वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रस्‍ताव है?                (ख) यदि हाँ, तो क्‍या वर्तमान में कार्यरत कृषि स्‍नातक ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों को बोनस अंक देकर वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी बनने का मौका दिया जायेगा? (ग) यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभागीय अलिपिकीय भर्ती नियमों के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियमानुसार पदोन्‍नति का प्रावधान हैं, ना कि वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर।

रीवा संभाग में नये कार्य एवं मरम्‍मत 

[लोक निर्माण]

5. ( क्र. 772 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2009 के दौरान लोक निर्माण विभाग के विभिन्‍न संभागों (राजस्‍व संभाग रीवा के दो जिलों रीवा एवं सतना) में नये कार्य हेतु कितनी राशि वित्‍तीय वर्षवार आवंटित हुई? उक्‍त राशि किस-किस मद में क्‍या कार्य हेतु कब-कब आवंटित हुई? जिलेवार/वित्‍तीय वर्षवार/ कार्यवार/राशिवार जानकारी दें? क्‍या कार्य कहाँ चल रहे हैं? प्रकरणवार दें? कौन सा कार्य कब तक पूर्ण होगा? कार्यवार जिलेवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार सतना/रीवा जिलों में स्थित लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों में मरम्‍मत के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस मद में व्‍यय हेतु आई? कब एवं कहाँ, किस कार्य में, कितनी व्‍यय की गयी? वित्‍तीय वर्षवार/राशिवार/ जिलेवार/कार्यवार/मदवार/व्‍ययवार जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार एवं जिलों में लो.नि.वि. के संभागों द्वारा 2 लाख रूपयों से कम राशि के कितने-कितने कार्य, किस-किस नाम/फर्म/अन्‍य से किस स्‍थान पर, क्‍या-क्‍या प्रकार के कब-कब कराये? किस-किस नाम/फर्म को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किस प्रकार के कार्य का किया गया? जिलेवार/कार्यवार/राशिवार/कार्य के स्‍थानवार/फर्मवार जानकारी दें? जारी सभी वर्क आर्डरों की एक-एक प्रति दें? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं जिलों में लो.नि.विभाग के किस-किस संभागों में आवंटन से अधिक कितना व्‍यय हुआ? उक्‍त व्‍यय की क्‍या उच्‍च कार्यालयों ने अनुमति प्रदान की? सभी अनुमतियों की एक प्रति दें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभाग के प्रचार पर दिये गये विज्ञापनों के व्‍यय 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( क्र. 958 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विभाग के द्वारा स्‍वयं या किस शासकीय विभाग या अन्‍य एजेन्‍सी के माध्‍यम से दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्‍य किस-किस नाम को, कब-कब, कितनी-कित‍नी राशि के विज्ञापन दिए गए? राशिवार, नामवार, दिनांकवार, माहवार वर्षवार विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित समयानुसार विभाग द्वारा किस मापदंड/नीति के तहत विज्ञापनों को किस आधार पर (प्रसार संख्‍यावार) दिए गए? किस-किस इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल वेबसाइट्स एवं अन्‍य को नहीं दिया गया? विज्ञापन नहीं देने का कारण नियमों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध कराते हुए जानकारी प्रदान करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भारत सरकार सहायतित कृषि विस्‍तार सुधार कार्यक्रम अंतर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्‍चर एक्‍सटेंशन ''आत्‍मा'' के कैफेटेरिया के अंतर्गत प्रचार-प्रसार एवं नवाचार घटक में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रसार भारती आकाशवाणी से ''हेलो ग्राम सभा'' कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रसारित किया जा रहा है वर्ष 2017-18 में प्रसार भारती दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कृषि के कार्यक्रमों में योजना के विज्ञापन देने हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया गया है। आकाशवाणी (रेडियो) एवं दूरदर्शन को प्रदाय की गई राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अन्‍य किसी प्रसार माध्‍यम को विज्ञापन नहीं दिये गये हैं। (ख) भारत सरकार सहायतित कृषि विस्‍तार सुधार कार्यक्रम अंतर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्‍चर एक्‍सटेंशन ''आत्‍मा'' के कैफे‍टेरिया के अंतर्गत प्रावधानित प्रचार-प्रसार के अंतर्गत अंतर्विभागीय कार्य समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्‍चात दिए गये है। गैर सरकारी संस्‍थाओं को कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। कैफेटेरिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

विभाग के विज्ञापनों पर हुआ व्‍यय/उसके माध्‍यम की जानकारी

[सहकारिता]

7. ( क्र. 960 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) सहकारिता विभाग के द्वारा स्‍वयं या किस शासकीय विभाग या अन्‍य एजेन्‍सी के माध्‍यम से दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान विभाग द्वारा इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्‍य किस-किस नाम को, कब-कब, कितनी-कित‍नी राशि के विज्ञापन दिए गए? राशिवार, नामवार, दिनांकवार, माहवार वर्षवार विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित समयानुसार विभाग द्वारा किस मापदंड/नीति के तहत विज्ञापनों को किस आधार पर (प्रसार संख्‍यावार) दिए गए? किस-किस इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल वेबसाइट्स एवं अन्‍य को नहीं दिया गया? विज्ञापन नहीं देने का कारण नियमों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध कराते हुए जानकारी प्रदान करें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2017 के दौरान विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल वेबसाईट्स एवं अन्‍य विज्ञापन नहीं दिये गये है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

विभाग के सेटअप में सहायक ग्रेड-2 एवं लेखापाल पदनाम 

[स्कूल शिक्षा]

8. ( क्र. 987 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) प्रश्‍न क्रमांक 2736, दिनांक 31.7.2015 के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्नांश (क) से  (घ) के तारतम्‍य सहायक ग्रेड-2 तथा लेखापाल (गणक) पदनाम अलग-अलग है बताया गया हैं? (ख) क्‍या लेखापाल का पद पदोन्नित का पद है? क्‍या यह सहायक ग्रेड-2 से पदोन्‍नत होता है? (ग) क्‍या लेखापाल पद सहायक ग्रेड-2 से उच्‍चदायित्‍व का पद है? (घ) यदि हाँ, तो लेखापाल को वेतन सहायक ग्रेड-2 के बराबर दिया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो क्‍या शासन इस वेतन विसंगति पर विचार कर रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ।               (घ) विभिन्न सवर्गों के वेतमान का निर्धारण समय समय पर गठित वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन द्वारा किया जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में व्‍यय राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

9. ( क्र. 988 ) श्री अरूण भीमावद : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्‍तीय वर्ष 2014-2015 से प्रश्‍न दिनांक तक शाजापुर जिले में कृषि महोत्‍सव, कृषक मेला, कृषक संगोष्ठि, कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी, फसल बीमा के दावा राशि व प्रमाण पत्र वितरण, किसान महासम्‍मेलन, खाद्य प्रसंस्‍करण यंत्रदूत, ग्राम किसान महोत्‍सव जैसे कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यक्रमों में किस-किस योजना एवं मद से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में कहाँ-कहाँ व्‍यय की गयी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पचास''

राष्‍ट्रीय उद्यानिकी मिशन अंतर्गत ट्रेक्‍टर का प्रदाय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

10. ( क्र. 989 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राष्‍ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत 20 एच.पी. से अधिक 20 एच.पी. से कम ट्रेक्‍टर दिए जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो इसके क्‍या मापदण्‍ड हैं? (ख) विगत 03 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने पात्र कृषकों 20 एच.पी. से अधिक एवं कम से कितने ट्रेक्‍टर प्रदान किये गये हैं? (ग) शासन द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार कितना लाक्ष्‍य निर्धारित किया गया है? शाजापुर जिले का विधान सभा क्षेत्रवार ब्‍यौरा देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन मिशन अंतर्गत केवल 20 पी.टी.ओ. हार्स पॉवर तक के ट्रैक्‍टर दिये जाने का प्रावधान है। कृषक द्वारा आनलाईन आवेदन करने पर प्रति ट्रैक्‍टर इकाई लागत रूपये 3.00 लाख पर सामान्‍य वर्ग के किसानों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 75 हजार एवं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और कमजोर किसानों को 35 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.00 लाख की वित्‍तीय सहायता का प्रावधान है। (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी कृषक को लाभांवित नहीं किया गया है। (ग) राज्‍य स्‍तर से जिलेवार लक्ष्‍य दिये जाते है। विगत तीन वर्षों में वर्ष        2016-17 में शाजापुर जिले को ट्रैक्‍टर के 04 लक्ष्‍य प्रदान किये गये थे।

स्‍वीकृत पद संरचना

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 1028 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर में स्‍वीकृत पद संरचना के तहत कौन-कौन से कितने पद        भरे/रिक्‍त हैं। इनमें संविदा व प्रति नियुक्ति के कौन-कौन से पद है? किन-किन पदों पर कब से कौन-कौन कहाँ कहाँ पर पदस्‍थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में संविदा के स्‍वीकृत रिक्‍त पदों की भर्ती का क्‍या प्रावधान है? इनकी नियुक्ति का अधिकार किस स्‍तर के किन-किन अधिकारियों को है? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश है? (ग) प्रश्नांश (क) में जिला नियुक्ति/चयन समिति की कब-कब आयोजित बैठक में किन-किन रिक्‍त पदों की भर्ती हेतु क्‍या प्रस्‍ताव/निर्णय पारित किया गया?                किन-किन रिक्‍त कितने पदों की भर्ती हेतु कब क्‍या विज्ञापन निकाला गया। नियुक्ति हेतु कब क्‍या नीति/प्रक्रिया निर्धारित की गई? किन-किन पदों की भर्ती हेतु कब कितने उम्‍मीदवारों को साक्षात्‍कार, लिखित परीक्षा हेतु बुलाया गया? किन-किन पदों पर किन-किन उम्‍मीदवारों का चयन कर इनका अनुमोदन जिला चयन समिति से कब कराया गया? किसके आदेश से नियुक्ति पत्र कब जारी किये गये? विज्ञापन चयन मेरिट लिस्‍ट व आदेश की छायाप्रति दें वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में जिला चयन/नियुक्ति समिति के अनुमोदन के बिना किन-किन पदों की भ‍र्ती किसके आदेश से किस किस की कब की गई है? इनकी भर्ती हेतु क्‍या नीति प्रक्रिया अपनाई गई? नियुक्ति को अनुमोदन जिला चयन समिति से कब कराया गया? यदि नहीं, तों क्‍यों? क्‍या शासन अवैधानिक रूप से की गई इन नियुक्ति की जांच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' पर है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' में उल्‍लेखित स्‍वीकृत पद में से सहायक परियोजना समन्‍वयक (आई.ई.डी.), सहायक यंत्री, उपयंत्री, प्रोग्रामर, लेखापाल, डाटा एंट्री आपरेटर के पद संविदा आधार से तथा शेष पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते है। पदस्‍थ कर्मचारियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '' अनुसार है। (ग) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक जिला शिक्षा केंद्र, जबलपुर द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, न ही कोई साक्षात्‍कार/लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राज्‍य पोषित नलकूप खनन योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. ( क्र. 1054 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य पोषित नलकूप खनन योजना के तहत प्रदेश की सहायता निधि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अनुदान स्‍वीकृत करने का प्रावधान है? प्रावधानों/ निर्देशों की जानकारी उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र कोतमा के अंतर्गत वर्ष २०१३-१४ से प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना अनुदान राज्‍य शासन द्वारा आवंटित किया गया था? कितने कृषकों ने नलकूप खनन के लिये अनुदान हेतु आवेदन किया था? जानकारी वर्षवार ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍या सहित बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में बतायें कि आवेदक कृषकों में से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कृषकों को उक्‍त अवधि में कितना-कितना अनुदान स्‍वीकृत किया गया? जानकारी ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी सहित स्‍वीकृत अनुदान राशि, नलकूप खनन स्‍थान सहित देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार दर्शित वर्षों में उक्‍त मद की कितनी राशि लेप्‍स हुई? अथवा समर्पित की गई? जानकारी वर्षवार उपलब्‍ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। प्रावधानों/निर्देशों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र कोतमा के अंतर्गत जिला स्‍तर से अनुदान हेतु आवंटित लक्ष्‍य की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के             प्रपत्र-दो अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र कोतमा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक 38 कृषकों द्वारा नलकूप खनन हेतु आवेदन किया गया वर्षवार ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍या सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) उक्‍त अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 31 कृषकों को राशि रू. 9.93 लाख अनुदान स्‍वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी सहित स्वीकृत अनुदान राशि, नलकूप खनन स्‍थान सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश अनुसार उक्‍त मदों में अनुदान राशि विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन नहीं दिया जाता है। जिला स्‍तर पर विकासखण्‍डवार आवंटन का विभाजन किया जाता है। उक्‍त वर्ष में कोई भी राशि लेप्‍स/स‍मर्पित नहीं की गई है।

सड़क को नागदा गुजरी सी.सी. रोड से लिंक नही़ करना

[लोक निर्माण]

13. ( क्र. 1168 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा से गूजरी तक बनाये गये सीमेन्टेड रोड निर्माण के दोरान लून्हैरा घाटी को लगभग 15-20 फीट काटकर सीमेन्टेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे ग्राम लून्हेरा घाटी से भीलकुण्डा की और बनाई गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क लगभग 20 फीट उंची होकर निर्माण एजेंसी द्वारा सी.सी. रोड से लिंक नहीं किया गया हैं? जिससे उक्त सड़क से जुड़े 15-20 ग्रामों के निवासियों का उक्त मार्ग पर आवागमन एक वर्ष से पूरी तरह बन्द हो गया है? (ख) भीलकुण्डा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जुड़े          15-20 ग्रामों के निवासियों के अवरूद्ध आवागमन को कब तक सुचारू कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, भीलकुण्डा की ओर जाने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़क से जंक्शन बनाकर जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क से जुड़े सभी ग्रामों के निवासियों का आवगमन सुचारू रूप से बिना किसी कठनाई के प्रारंभ हो गया है। (ख) आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

सीमेंटेड रोड निर्माण एजेंसी द्वारा आबादी क्षेत्र में नाली का निर्माण नहीं करना

[लोक निर्माण]

14. ( क्र. 1169 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा से गूजरी तक बनाये गये सीमेंटेड रोड निर्माण के साथ ही आबादी क्षेत्र में रोड के समीप नाली का निर्माण किया जाना भी प्रावधानित है? यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राम लून्हैरा घाटी पेट्रोल पम्प के सामने स्थित मजरा गिन्डोलीमाल के आबादी क्षेत्र में नाली का निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया है? (ख) ग्राम लून्हैरा घाटी पेट्रोल पम्प के सामने स्थित मजरा गिन्डोलीमाल के आबादी क्षेत्र में नाली का निर्माण कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। नागदा से गुजरी तक बनाये जा रहे सीमेन्टेड कांक्रीट रोड प्रोजेक्ट में सीमेन्टेड रोड निर्माण के साथ ही आबादी क्षेत्र (शहरी आबादी एवं प्रमुख ग्रामीण आबादी) में रोड के समीप नाली निर्माण भी अनुबंध के शेड्यूल अनुसार किया जाना प्रावधानित है। ग्राम लुन्हेरा घाटी पेट्रोल पम्प के सामने स्थित मजरा गिन्डोलीमाल के आबादी क्षेत्र में (आबादी बहुत विरल होने से) अनुबंध के शेड्यूल में पक्की नाली का निर्माण संबंधी प्रावधान नहीं है। अतः नाली का निर्माण नहीं किया गया। (ख) प्रावधान नहीं होने के कारण निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता।

भण्डार गृह (वेयर हाउस) निर्माण 

[सहकारिता]

15. ( क्र. 1352 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा श्माननीय राज्य मंत्री सहकारिता, से पत्र क्रमाँक बी.पी.एल. ६६१ दिनांक २५/०७/२०१७ के द्वारा तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिल्गुवां, डोभी, तेंदूखेड़ा, कोड़िया एवं खुलरी में भण्डार गृह (वेयर हाउस) प्रदान करने की माँग की गई थी? यदि हाँ, तो पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, पत्र में उल्लेखित स्थानों पर भण्डार गृहों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, बिलगुवां में 1000 मे.टन गोदाम पूर्व से निर्मित है। तेंदूखेड़ा में गोदाम निर्माण के लिये भूमि आवंटन का प्रस्‍ताव कलेक्‍टर को प्रेषित किया गया है। डोभी, कोडिया, खुलरी (इमझिरी) में वेयरहाउस के संबंध में समिति से भूमि आवंटन संबंधी प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भावांतर योजना की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. ( क्र. 1402 ) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में भावांतर योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने कृषको के पंजीकरण किए गए तथा कितने कृषकों को योजना में शामिल फसलों के लिए अंतर की राशि का भुगतान किया गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या तथा अंतर की राशि की जिलेवार सूची उपलब्‍ध करायें अभी तक योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया है? उनकी जानकारी उपलब्‍ध करायें एवं राशि भुगतान का क्‍या मापदण्‍ड रहा है, कितने कृषक भुगतान प्राप्ति से अभी तक वंचित हैं, इन्‍हें कब तक भुगतान प्राप्‍त होगा? (ग) क्या राज्य शासन द्वारा भावांतर भुगतान योजना के तहत होलसेल दरें निर्धारित की गई हैं अथवा नहीं? भावांतर की गणना सौदे में किस आधार पर की जाती है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजनांतर्गत दमोह जिले में कुल 41,144 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया तथा दमोह जिले के 21,245 कृषकों को दिनांक 16.10.17 से 31.12.17 की अवधि में विक्रय उपज पर योजना अंतर्गत भावांतर राशि का भुगतान किया गया है। (ख) प्रश्‍नागत जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। दिनांक 20.02.18 की स्थिति में भावांतर राशि रूपये 1316,57,37,762/- का भुगतान किया गया है। भावांतर राशि के भुगतान का मापदण्‍ड इस प्रकार है, योजना अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पंजीकृत किसान द्वारा बेची गयी चयनित फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्‍य से कम किन्‍तु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा, परंतु किसी उत्‍पाद का मॉडल (होलसेल) विक्रय दर (तीन राज्‍यों का औसत) यदि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर रहे तो उक्‍त फसल उत्‍पाद के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जावेगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या बराबर हुई तो भी योजना का लाभ देय नहीं होगा। दिनांक 20.02.18 की स्थिति में लगभग 1,26,278 कृषकों का भुगतान शेष है, जिनका पोर्टल पर कृषक का नाम, उनके द्वारा विक्रय की गई फसल का नाम, मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आईएफएससी कोड, रकबा आदि तकनीकी त्रुटियों के सतत् सुधार एवं सत्‍यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तदोपरांत उन्‍हें भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा, परंतु इसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, राज्‍य शासन द्वारा खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत अभी तक चार बार माह अक्‍टूबर, नवम्‍बर, दिसम्‍बर 2017 तथा जनवरी 2018 के लिये मॉडल (होलसेल) विक्रय दरें निर्धारित की गई है। खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजनांतर्गत भावांतर राशि की गणना का मापदण्‍ड/सूत्र (फॉर्मूला) इस प्रकार है, योजनांतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पंजीकृत किसान द्वारा बेची गयी फसल की विक्रय दर समर्थन मूल्‍य से कम किन्‍तु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर की राशि से अधिक हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा, परंतु किसी उत्‍पाद का मॉडल (होलसेल) विक्रय दर (तीन राज्‍यों का औसत) यदि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर रहे तो उक्‍त फसल उत्‍पाद के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जावेगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या बराबर हुई तो भी योजना का लाभ देय नहीं होगा।

परिशिष्ट - ''इक्‍यावन''

संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 1417 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बिना किसी प्रक्रिया के ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के नियुक्त हुए गुरू जी को नियमित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब ओर नहीं तो क्‍या उनके नियमित किये जाने संबंधी आज दिनांक तक कोई नियम एवं नीति नहीं बनायी गई है, यदि बनायी गई है, प्रतिउपलब्‍ध करायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : जी नहीं गुरूजी का चयन स्थानीय समुदाय द्वारा विहित प्रक्रिया से किया जाता था। चयन प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शिक्षा गांरटी शालाओं में कार्यरत गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति बाबत् निर्देश  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( क्र. 1422 ) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दमोह जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गयी है, यदि हाँ, तो कार्ययोजना शासन को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हेतु कब भेजी गयी? चारों विधानसभाओं की कार्ययोजना पृथक-पृथक बतलावें? (ख) क्या कार्ययोजना में नवीन तालाबों के निर्माण के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं, यदि हाँ, तो जबेरा विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से हैं? स्थल का नाम, सिंचाई क्षमता एवं कितने कृषक लाभांवित होंगे? (ग) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में तालाबों के रख-रखाव, गहरीकरण, जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की मरम्मत का कार्य विगत 4 वर्षों में नहीं किया गया है? यदि किया गया है, तो किन-किन तालाबों/नहरों का?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, दमोह जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है तथा राशि रू. 706043.89 लाख की जिला सिंचाई योजना (DIP) संचालनालय को दिनांक 05.05.2016 को प्राप्‍त हुई है, जिसका दिनांक 22.12.2016 को राज्‍य स्‍तरीय मंजूरी समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्‍त हो चुका है। विधानसभावार कार्य योजना नहीं बनाई गई है। (ख) जी हाँ, कार्ययोजना में नवीन तालाबों के निर्माण कार्य के प्रस्‍ताव सम्मिलित किये गये हैं। विधानसभा क्षेत्र जबेरा में प्रस्‍तावित नवीन संरचनाओं के कार्य की स्‍थलवार सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा तालाबों के रख-रखाव, गहरीकरण, जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की मरम्‍मत का कार्य नहीं किया जाता है। शेष का प्रश्‍न नहीं उठता है।

कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ देने

[स्कूल शिक्षा]

19. ( क्र. 1499 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एवं इनके अन्य कार्यालयों में सन् 2005 के पश्चात् कितने कर्मचारी एवं अधिकारी चयनित होकर कार्य कर रहे हैं? क्या उन्हें अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वेतन का 10 प्रतिशत कटोत्रा करके शासन द्वारा 10 प्रतिशत राशि प्रदान कर उनके एन.एस.डी.एल. खाते में 20 प्रतिशत राशि जमा की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें प्रान नम्बर तो दिये गये है, किन्तु उनके खातों में अभी तक राशि जमा नहीं की गई? क्या इन कर्मचारियों को काफी वित्तीय हानि हुई है? यदि हाँ, तो इसके लिये दोषी कौन है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश से संबंधित कर्मचारियों के खातों में अंशदायी पेंशन योजना की राशि कब तक जमा होगी तथा क्या ब्याज की राशि भी प्रदान की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में कुल 53 कर्मचारी एवं अधिकारी चयनित होकर कार्यरत है। जी हाँ। अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वेतन का 10 प्रतिशत कटोत्रा करके मण्‍डल द्वारा 10 प्रतिशत राशि प्रदान कर उनके एनएसडी खाते में 20 प्रतिशत राशि जमा की जा रही है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार उल्‍लेखित  सभी कर्मचारियों को प्रान नम्बर दिये गये है तथा अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत उनके खातों में राशि जमा की जा रही है। जी नहींइसमें कर्मचारियों की कोई वित्‍तीय हानि नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ”के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिरोंज से धामाखेड़ी तक सड़क बनाना

[लोक निर्माण]

20. ( क्र. 1534 ) श्री उमंग सिंघार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत विकासखण्‍ड गंधवानी में सिरोंज से धामाखेड़ी तक की सड़क की स्‍वीकृति हेतु विभाग द्वारा प्रस्‍ताव शासन को प्रेषित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर कब भेजा गया है एवं उक्‍त सड़क की स्‍वीकति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 27.07.2013 को, शासन द्वारा दिनांक 10.09.2013 के द्वारा रू. 290.84 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की गई है।

नवनिर्मित विद्यालय भवन हैण्डओवर में विलम्‍ब

[स्कूल शिक्षा]

21. ( क्र. 1553 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सीधी कन्या हायर सेकेण्डरी स्कू्ल हिनौती, पतुलखी व बालक हायर सेकेन्ड्री भवन का निर्माण 4-5 वर्ष पूर्व हुआ था यदि हाँ, तो क्या कारण है कि अभी तक विभाग को हैण्ड ओवर नहीं हुआ है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) इन स्कूलों के बच्चों को छात्र संख्या अधिक होने के कारण खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोषियों के विरुद्ध प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल पतुलखी हैण्ड ओवर हो चुका है। शेष की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) जी नहीं वर्तमान में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। कार्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। सुधार उपरांत हेण्ड ओवर की कार्यवाही की जावेगी। शेषांश, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बावन''

विभागीय जांच के निराकरण

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 1555 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या द्वेष पूर्ण व विधि के विरूध्द की गई विभागीय जांच पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए दाण्डिक आदेश दिनांक 21/01/2014 के अनुसार एक साथ छः वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से बंद करने के विरूद्ध सहायक शिक्षिका शासकीय प्राथमिक पाठशाला ददरीकला विकासखण्ड सिहावल जिला सीधी द्वारा दिनांक 06/06/2014 को की गई अपील प्रकरण 1155 का निराकरण अभी तक संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा?                    (ख) प्रश्नांश (क) इतने वर्षों तक प्रकरण लंबित रखने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक न्यांय दिया जाकर प्रकरण को निराकृत किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) संचालनालय के पत्र दिनांक 08.03.2017 द्वारा प्रभारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा वर्तमान उप संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा एवं संबंधित लिपिकों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सहकारी समितियों की जांच

[सहकारिता]

23. ( क्र. 1613 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उपायुक्‍त सहकारिता जिला सतना द्वारा वर्ष 2013-14 में सेवा स‍हकारी समिति मर्यादित अमरपाटन की जांच हेतु वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक श्री ठाकुर प्रसाद को अधिकृत किया गया था?                    (ख) क्‍या प्रश्‍नांकित वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक द्धारा दिनांक 28.05.2014 को समिति अमरपाटन के अध्‍यक्ष श्री अखिलेश मिश्रा के कथन लिये गये थे? यदि प्रश्नांश (क) (ख) सत्‍य है तो उक्‍त वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक द्धारा समयावधि में जांच कर प्रतिवेदन वरिष्‍ठ कार्यालय को किस दिनांक को प्रेषित किए गए? (ग) यदि समयावधि में जांच नहीं हुई तो क्‍या जांच न होने से समिति में हुए भ्रष्‍टाचार के लिए उक्‍त वरिष्‍ठ सहकारी निरीक्षक को दोषी मानकर कार्यवाही की जायेगी।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2013-14 में सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमरपाटन की जांच हेतु वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री ठाकुर प्रसाद को अधिकृत नहीं किया गया था। (ख) श्री ठाकुर प्रसाद वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुलिया निर्माण के स्‍वीकृत एवं लम्बित प्रस्‍ताव

[लोक निर्माण]

24. ( क्र. 1670 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र में अभयपुर से जलेरिया, सुरजना से जीवाजीगढ़ से इकलेरा के बीच पुलीया निर्माण की कोई कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ, तो किस स्‍तर पर कार्यवाही प्रचलित है, नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) उक्‍त सड़कों तक आने वाले पुलिया में से कौन-कौन सी पुलिया स्‍वीकृत है तथा कौन-कौन सी पुलिया के प्रस्‍ताव लंबित हैं। (ग) उक्‍त सड़कों पर कब तक पुलिया निर्माण हो सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                         (ख) उत्‍तरांश '' के उत्‍तर अनुसार। (ग) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रोड क्रासिंग योजना

[लोक निर्माण]

25. ( क्र. 1672 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर-भोपाल हाईवे रोड पर स्थित भलाई खुर्द फाटे पर आवागमन हेतु रोड क्रासिंग बनवाने की योजना है या नहीं? यदि हाँ, तो क्‍या नहीं तो क्‍यों नहीं?                               (ख) क्‍या इंदौर-भोपाल हाईवे से ग्राम भलाईखुर्द फाटे पर क्रासिंग न होने के कारण ग्राम‍वासियों की लगातार मृत्‍यु व घायल होने की दुर्घटना को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? (ग) क्‍या ग्राम भलाई खुर्द, भलाई कलां, सादीखेड़ा आदि ग्रामवासियों को भलाईखुर्द फाटे पर क्रासिंग न होने के कारण 3 किलोमीटर खोनपीर पिपल्‍या से रोड क्रास करना पड़ता है? क्‍या उक्‍त समस्‍या से क्षेत्र के सेंकड़ो लोगों को निजात मिल पाएगी। यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। निर्माण के पूर्व फिजिबिलिटी कन्सल्टेंट एवं निरीक्षण के दौरान स्थल का स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तकनीकी परीक्षण उपरांत रोड क्रासिंग बनाना उचित महसूस नहीं किया। इससे दुर्घटनाओं में कमी करना मुख्य उददेश रहा है। (ख) ऐसी कोई स्थिति संज्ञान में नहीं आयी है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नाधीन मार्ग पर सड़क पर जंक्शन चैनेज 127+900 एवं 132+300 पर लगभग 4.400 कि.मी. की दूरी पर है। संभावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु मापदण्डानुसार मीडियन एवं रोड क्रासिंग का प्रावधान किया जाता है। पास-पास में रोड क्रासिंग का प्रावधान करने से समस्या का निदान नहीं वरन दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम जमोड़ी से बेरछा सड़क निर्माण 

[लोक निर्माण]

26. ( क्र. 1675 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जमोडी से बेरछा सड़क निर्माण का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है या नहीं? स्‍पष्‍ट करें? (ख) ग्राम जमोडी से बेरछा सड़क निर्माण में विभाग द्वारा आगामी कोई प्रस्‍ताव सम्मिलित किया जायेगा या नहीं? यदि नहीं, तो, स्‍पष्‍ट करें। (ग) ग्राम जमोडी से बेरछा सड़क निर्माण में विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही कब तक की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। प्राथमिकता में नहीं होने के कारण।                        (ख) विभागीय प्राथमिकता सूची में शामिल होने पर मार्ग निर्माण सम्मिलित किया जावेगा। सीमित वित्‍तीय संसाधन होने के कारण। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

वेतन व देयकों की बकाया राशि का भुगतान 

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 1698 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर के तहत किन-किन पदों पर नियमित सेवा/संविदा व आकस्मिक सेवा में पदस्‍थ दैनिक वेतन भोगी किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों को कब से कब तक की किस कारण से रोकी गई मासिक वेतन की कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्‍यों वर्ष 2016-17, 2017-18 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित किन-किन कर्मचारियों, अधिकारियों की चिकित्‍सा अवकाश यात्रा, दैनिक भत्‍ता, एरियर्स आदि से संबंधित कब से कब तक कितनी कितनी बकाया राशि का भुगतान किसने नहीं किया है एवं क्‍यों? क्‍या शासन इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में बकाया राशि का भुगतान कराने हेतु कब-कब किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला प्रशासन संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल सी.एम. हेल्‍प लाईन अध्‍यक्ष म.प्र. मानव अधिकार आयोग भोपाल को दिये गये आवेदन पत्र पर जिला प्रशासन व संचालक राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र म.प्र. भोपाल ने कब क्‍या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या प्रश्‍नांकित कर्मचारियों/अधिकारियों की अकारण रोकी गई वेतन यात्रा,  दैनिक भत्‍ता व एरियर्स आदि से संबंधित राशि का भुगतान न किये जाने से मानसिक पारिवारिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों शासन ऐसे मामलों में मानवीय आधार पर बकाया राशि का भुगतान कराना सुनिश्‍चित करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखें परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' पर है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखें परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' पर है। (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांकित- '' के उत्‍तर से स्‍पष्‍ट हैं कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी भी राशि का भुगतान अकारण नहीं रोका गया। नियमानुसार बकाया राशि का भुगतान सुनिश्‍चित किया जाएगा।

संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की नियमितता

[स्कूल शिक्षा]

28. ( क्र. 1863 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्‍या शिक्षाकर्मी एवं संविदा शाला शिक्षकों को जबसे भर्ती किया गया था तब से उनके आदेश में नियमितीकरण का उल्‍लेख न होने के बावजूद भी शासन द्वारा उन्‍हें नियमितीकरण की नीति बनाकर उन्‍हें नियमित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या संविदा शाला शिक्षकों को 3 वर्ष की नौकरी होने के बाद नियमित करने का प्रावधान म.प्र. शासन द्वारा किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) मध्‍यप्रदेश पंचायत/नगरीय नि‍काय अध्‍यापक संवर्ग (नि‍योजन एवं सेवा की शर्ते) नि‍यम, 2008 में शि‍क्षाकमियों के सवि‍लि‍यन एवं संवि‍दा शाला शि‍क्षकों के नियुक्ति से अध्‍यापक संवर्ग का गठन कि‍या गया है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थि‍त  नहीं होता है।

 

किसानों को कृषि उपकरण का वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

29. ( क्र. 1883 ) श्री जतन उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक छिन्‍दवाड़ा जिले के कृषकों को कितने कृषि उपकरण वितरण किये गये हैं तथा कितना अनुदान दिया गया? कितने कृषकों को अनुदान दिया जाना शेष है? (ख) हितग्राही कृषकों का चयन का मापदण्‍ड क्‍या है? इसके लिये प्रचार-प्रसार किस तरह किया जाता है एवं उसकी पात्रता क्‍या होना चाहिये? (ग) वर्तमान में वास्‍तविक पात्र कृषकों को कृषि उपकरण मिल सके, इसके लिये विभाग क्‍या कार्यवाही करेगा? (घ) उन्‍नत खेती के लिये कृषकों को प्रोत्‍साहन हेतु कौन-कौन सी तकनीकी कृषि विभाग द्वारा उपयोग की जा रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                    (ख) योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर लघु-सीमांत तथा अ.जा., अ.ज.जा., सामान्‍य वर्ग के पात्र कृषकों का चयन किया जाता है। प्रचार-प्रसार जिले में आयोजित कृषक प्रशिक्षण, मेला, प्रद‍र्शनी, कृषक संगोष्ठियों एवं जिला स्‍तरीय कार्यक्रमों के माध्‍यम से किया जाता है। () कृषि उपकरणों के ऑनलाईन पंजीयन हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल शुरू किया गया है जिसके माध्‍यम से पात्र कृषकों को योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। () उन्‍नत खेती के लिये कृषकों को प्रोत्‍साहन हेतु कृषि की उन्‍नत तकनीकी जैसे श्रीपद्धति से धान उत्‍पादन, अरहर में धारवाड़ पद्धति, सोयाबीन हेतु रीज-फरो पद्धति, एस.डब्‍ल्‍यु.आई. से गेहूं उत्‍पादन, अंतर्वर्तीय फसलों को बढ़ावा एवं उन्‍नत कृषि यंत्रो की तकनीकी आदि से फार्म स्‍कूल, प्रशिक्षणों, भ्रमण तथा संगोष्ठियों के माध्‍यम से जानकारी विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही है।

परिशिष्ट - ''तिरेपन''

नवीन न्‍यायालय स्‍थापना 

[विधि और विधायी कार्य]

30. ( क्र. 1963 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर के विकासखंड ईसागढ़ में क्‍या म.प्र. शासन नवीन न्‍यायालय स्‍थापित करने की नीति तैयार कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो न्‍यायालय कब तक बनकर तैयार हो जावेगा? (ग) विकासखंड चंदेरी में नवीन न्‍यायालय भवन के निर्माण की क्‍या स्थिति है? यदि वह पूर्ण है तो उक्‍त भवन में न्‍यायालयीन कार्यवाही कब से प्रारंभ होगी? यदि भवन की स्थिति अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने राज्य में विभिन्न श्रेणी के नियमित/श्रृंखला न्यायालय स्थापित किये जाने हेतु म.प्र. न्यायालय स्थापना नीति, 2014 तैयार की है। (ख) ईसागढ़ जिला अशोकनगर में सिविल न्यायालय की स्थापना संबंधी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) विकासखण्ड चंदेरी में नवीन न्यायालय भवन के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य अभी अपूर्ण है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

मार्गों के निर्माण के संबंध में

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 2071 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 1/4/16 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग एवं पुल-पुलिया स्‍वीकृत किये गये? मार्गवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) मार्गों में फनवानी कूम्‍ही मार्ग से तिघरा मार्ग भी शामिल हैं, जिसमें कितनी पुल-पुलिया कहाँ-कहाँ बनाई जाना प्रस्‍तावित है? अभी तक क्‍यों नहीं बनाई गई? कब तक बना ली जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) स्‍वीकृत फनवानी कूम्‍नी मार्ग पर कि.मी. 1/2, 1/4ए एवं 1/4 बी पर कुल 3 नग पुलियों का निर्माण किया जाना प्रावधानित है। ठेकेदार स्‍तर पर विलंब हुआ। पुलियों का निर्माण कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है।

प्रयोगशाला परिचायक के पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

32. ( क्र. 2124 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग में पूर्व में हाई स्‍कूलों एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में प्रयोगशाला परिचायकों एवं प्रयोगशाला सहायकों के पद स्‍वीकृत होते थे? क्‍या वर्तमान में भी उक्‍त विद्यालयों में प्रयोगशाला परिचायकों एवं सहायकों के पद स्‍वीकृत हैं? यदि नहीं, तो क्‍या व्‍यवस्‍था है? (ख) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार बतावें कि सागर जिले की किन-किन हाई स्‍कूलों एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में कितने-कितने पद सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला सहायक) के एवं प्रयोगशाला परिचायक के पद स्‍वीकृत हैं और कितने भरे हुये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जाकर हाई स्‍कूलों एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में विद्यार्थियों को नियमित प्रेक्टिकल की शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक (सहायक शिक्षक विज्ञान) के पद स्वीकृत हैं एवं प्रयोग शाला परिचायकों के पद स्वीकृत नहीं है। स्कूलों में प्रयोगशाला का कार्य प्रयोगशाला सहायक (सहायक शिक्षक विज्ञान) एवं विज्ञान शिक्षक से कराया जाता है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ग) रिक्त पदों की पूर्ति की जाना एक सतत् प्रक्रिया है। जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिन स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक (सहायक शिक्षक विज्ञान) नहीं हैं, उन स्कूलों में विधार्थियों को नियमित प्रेक्टिकल विज्ञान शिक्षक द्वारा कराया जाने की व्‍यवस्‍था है।

नियम विरूद्ध निजी शाला द्वारा शुल्‍क लेने पर शाला प्रबंधन पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 2149 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर ने अपने पत्र क्र./मान्‍यता/2017/73 दिनांक 23/1/2018 को प्रबंधक प्राचार्य लिटिल किंगडम स्‍कूल अधारताल को पत्र लेख कर छात्र जशनदीप सिंह आ. कशमीर सिंह निवासी हाथीताल काकैनी जबलपुर की T.C. प्रदान करने के संबंध में लेख किया था? (ख) क्‍या उक्‍त छात्र का प्रवेश अन्‍य शाला में होने के कारण वर्णित (क) के शाला प्रबंधन द्वारा वर्ष 2018 का शुल्‍क अनावश्‍यक रूप से वसूला जा रहा है? (ग) यदि वर्णित (क), (ख) हाँ तो क्‍या जब छात्र द्वारा वर्ष 2018 में वर्णित (क) की शाला में अध्‍ययनरत ही नहीं है तो किस बाबत् छात्र से शुल्‍क लिया जा रहा है? क्‍या सम्‍पूर्ण प्रकरण की जांच कराई जाकर उक्‍त शाखा प्रबंधन के विरूद्ध मान्‍यता समाप्‍त करने की कार्यवाही की जावेगी ताकि अन्‍य निजी शालाओं द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति न कर सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित छात्र या उसके अभिभावक द्वारा शाला को सूचित किये बगैर या टी.सी. प्राप्त किये बिना ही अन्य शाला में प्रवेश ले लिया गया। शाला प्रबंधन द्वारा छात्र हेतु एक आरक्षित सीट की शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु शैक्षणिक शुल्क की मांग की जा रही है। (ग) शाला निर्देशक के पत्र क्र/346, दिनांक 07.03.18 के अनुसार स्कूल डायरी में यह पूर्ण रूप से निहित है कि अगर छात्र किसी भी कारण से शाला छोड़ रहा है तो शाला को एक माह पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में छात्र/अभिभावक द्वारा पूर्व सूचना न दिये जाने के कारण शाला प्रबंधन द्वारा ट्यूशन फीस मात्र की माँग की जा रही है। प्रकरण की जाँच विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पनागर द्वारा कराई गई है जिसके अनुसार शाला द्वारा विद्यार्थी को टी.सी. प्रदान कर दी गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पी.आई.यू. का गठन एवं भवन निर्माण

[लोक निर्माण]

34. ( क्र. 2195 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में पी.आई.यू. यूनिट का गठन किस दिनांक को किया, इनके द्वारा दिसम्‍बर 2017 तक किस-किस विभाग के कितनी लागत के कितने भवनों के लिए कार्य आदेश जारी किए? कितने भवनों का निर्माण पूरा हो गया वर्षवार बतावें। (ख) शासकीय भवनों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 में क्‍या प्रावधान दिए है? उसके अनुसार कितने भवनों में लगने वाले कितने गौण खनिज की संबंधित एजेन्‍सी को अनुमति दिए जाने के संबंध में खनिज विभाग को पी.आई.यू. ने पत्र लिखे, कितने भवनों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में अनुमति दिए जाने हेतु खनिज विभाग को पत्र नहीं लिखे गए? (ग) दिसम्‍बर 2017 तक कितने भवनों के फाईनल बिल बनाए गए उनमें लगने वाले कितने गौण खनिज की रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स खनिज विभाग से किस दिनांक को प्राप्‍त कर संबंधित एजेन्‍सी ने प्रस्‍तुत की, प्रति सहित बतावें। किस-किस ने रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स खनिज विभाग से प्राप्‍त कर प्रस्‍तुत नहीं किया? (घ) जिन एजेन्सियों ने रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स प्रस्‍तुत नहीं किए उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) पी.आई.यू. बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद का गठन दिनांक क्रमशः 15/10/2012, 01/05/2014 एवं 05/10/2010, शेष प्रश्नांश पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-क अनुसार(ख) म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। शेष प्रश्नांश प्रपत्र-क अनुसार। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-क अनुसार

भावान्तर योजनान्तर्गत बेची गई फसल का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

35. ( क्र. 2348 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हरदा जिले में भवान्तर भुगतान योजनान्तर्गत बेची गई कृषि उपज का भुगतान बहुत से किसानों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कारण हैं? (ख) कब तक किसानों को उनके द्वारा भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत बेची गई कृषि उपज का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया जावेगा? (ग) भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत राशि में खाते में जमा नहीं होने की जिला हरदा में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं कितनी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। शेष शिकायतों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा? (घ) भावान्तर भुगतान योजना में किसानों को कृषि उपज विक्रय के लगभग एक माह के बाद ही भुगतान प्राप्त होता है, तो क्या यह मंडी अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? यदि हाँ, तो किसानों को मंडी अधिनियम अनुसार 24 घंटे के भीतर कृषि उपज विक्रय का मूल्य प्राप्त हो, इस संबंध में विभाग अथवा शासन की क्या योजना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। दिनांक 05.03.2018 की स्थिति में हरदा जिले में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 15 नवम्‍बर से 25 नवम्‍बर 2017 तक द्वितीय चरण में पंजीयन कराने वाले 7 सीरीज के माह नवम्‍बर 2017 के 1306 किसानों को भावांतर की राशि रूपये 2,66,67,099/- एवं माह दिसम्‍बर 2017 के 3270 किसानों को भावांतर की राशि रूपये 6,77,02,227/-का भुगतान किया जाना शेष है जिसका कारण इन किसानों का राजस्‍व विभाग से रकबा फसल एवं मंडियों से भुगतान से संबंधी सत्‍यापन की कार्यवाही प्रकियाधीन होना है। (ख) उत्‍तरांश (क) की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शेष कृषकों को भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा, जिसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत हरदा मंडी में अभी तक 993 शिकायतें प्राप्‍त हुई है, (जो कि हरदा जिले की चारों मंडियों की है) जिसमें से जिला स्‍तर समिति द्वारा 63 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतों के निराकरण हेतु जिला हरदा के स्‍तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्‍त सीएम हेल्‍पलाईन पोर्टल पर हरदा जिले में भावांतर भुगतान योजना संबंधी 244 शिकायतें दर्ज है। जिसमें से 177 दर्ज शिकायतों का निराकरण कराया जा चुका है। जो मान्‍य/अमान्‍य हेतु कार्यवाही में है। शेष 67 शिकायतों का निराकरण मंडी समिति स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष शिकायतों के निराकरण हेत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं, मंडी प्रांगण में कृषकों द्वारा खुली नीलामी में विक्रय कृषि उपज का म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधान अनुसार उसी दिन अनुबंध जारी कर तौल उपरांत व्‍यापारी/फर्मों द्वारा भुगतान पत्रक बनाया जाकर कृषक को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./नगद भुगतान किया जाता है। भावांतर भुगतान योजना शासन द्वारा कृषकों के हितार्थ प्रारंभ की गई योजना है, जिसमें राज्‍य शासन द्वारा प्रथमत: दिनांक 16.10.2017 से 31.10.2017 के लिए एवं तदोपरांत नवम्‍बर 2017 दिसम्‍बर 2017 एवं जनवरी 2018 के लिए प्रति माह मॉडल (होलसेल) विक्रय दर घोषित कर योजना में निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पंजीकृत कृषकों की पात्रता अनुसार विक्रय मूल्‍य के अतिरिक्‍त भावांतर भुगतान की राशि का भुगतान किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है।

पोहरी विधानसभा में संचालित हाई स्कूलों हेतु नवीन भवनों की स्वीकृति 

[स्कूल शिक्षा]

36. ( क्र. 2448 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बमरा, दुल्हारा, ग्वालियर, गोपालपुर, पोहरी एवं बैराड में हाई स्कूल वर्तमान में किन भवनों में संचालित हो रहे हैं? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या इन हाईस्कूलों में भवनों की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो इन हाईस्कूलों के भवनों के निर्माण की स्वीकृति किस दिनांक तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चउवन''

जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त शिकायत 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

37. ( क्र. 2650 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 एवं 2018 में उद्यानिकी विभाग संबंधी जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त प्रश्‍नकर्ता के द्वारा की गई शिकायतों की पत्रवार सूची देवें। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की प्रति देवें। (ख) उक्त शिकायतों पर की गई जांच का विवरण देवें। यदि जांच लंबित है, तो पत्रवार कारण सहित लंबित रखने वाले तथ्य/अधिकारी का नाम सहित सूची देवें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से चाही गई जानकारी उद्यानिकी विभाग प्रश्नकर्ता को प्रदान क्यों नहीं की जा रही है? यदि भेजी जाती है, तो समस्त जवाब एवं जानकारी की प्राप्तियों की प्रति देवें। (घ) जिला उद्यानिकी अधिकारी द्वारा विधायकों के पत्रों का जवाब/ जानकारी विगत 2 वर्षों में एक माह से अधिक अवधि बाद दिये गये जवाबों की सूची पत्रवार देवें। उप संचालक द्वारा पत्रों के जवाब को जानबूझकर लंबित रखने पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जांच का विवरण उत्‍तरांश (क) के परिशिष्‍ट अनुसार है वर्तमान में जांच लंबित नहीं है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जवाब/जानकारी प्रदाय कर दी गई है, जिसकी प्रतियां उत्‍तरांश (क) के परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कार्य की अधिकता के कारण कुछ विलंब हुआ है, जानबूझकर जवाब लंबित नहीं रखे गये हैं, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

अतिथि शिक्षकों को नियमित करने

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 2655 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की समस्त स्कूलों में वर्तमान सत्र में कुल कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? अतिथि शिक्षकों के संबंध में विगत 4 वर्षों में मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री की घोषणाओं का विवरण एवं इन घोषणाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ख) विगत 10 वर्षों से अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाली राशि दर क्या है। क्या यह राशि अकुशल श्रमिक की वर्तमान दर से भी कम है? क्‍या शासन इनका मानदेय कलेक्टर दर पर किये जाने के आदेश करेंगे। (ग) अतिथि शिक्षकों को गुरुजिओं की तरह संविदाकर्मी के रूप में उन्नयन नहीं किये जाने का कारण बतायें? अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण करने संबंधी प्रस्ताव/नीति की जानकारी देवें। प्रदेश की समस्त स्कूलों में रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कब नियमित किया जावेगा? (घ) वर्ष 2017 एवं 2018 में अतिथि शिक्षकों के द्वारा किये गये आंदोलन/ज्ञापन की जानकारी देवें। इस संबंध में की गई कार्यवाही की प्रति देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जनवरी, 2018 की स्थिति में प्रदेश के समस्त स्कूलों में लगभग 87800 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। दिनांक 5 सितम्बर 2017 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि-शिक्षकों की भर्ती में 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित किए जायेंगे। उक्त घोषणा के पालन में सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त संविदा शाला शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों को उन अतिथि शिक्षकों, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों तथा न्यूनतम 200 दिवस तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, के लिए आरक्षित करने हेतु संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को रू. 180/- वर्ग-2 को रू. 150/- एवं वर्ग-3 को रू. 100/- प्रति उपस्थिति दिवस के मान से मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर दर दिए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) समय समय पर अतिथि शिक्षकों द्वारा राज्य व विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन दिए जाते रहे है। शेषांश उत्तरांश ‘‘‘‘ अनुसार।

फोटो में वास्तविक हितग्राही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

39. ( क्र. 2658 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन उद्यानिकी विभाग कार्यालय में 10 जून 2017 को आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचाररियों की सूची देवें। इस बैठक का आशय एवं विषय की जानकारी देवें। बैठक की प्रोसीडिंग की प्रति देवें। इस बैठक को आयोजित करने संबंधी पत्रकों की प्रति देवें। (ख) क्‍या ग्राम सगुर, विकासखण्ड भीकनगांव, जिला खरगोन के वर्ष 2016-17 में ड्रिप अनुदान के समस्त हितग्राहियों के फाईल में लगे समस्त फोटो में वास्तविक हितग्राही फोटो में है। यदि नहीं, तो हितग्राहीवार कारण सहित बतायें। (ग) उप संचालक उद्यान, जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 2260, दिनांक 17/10/2017 में उल्लेखित जांच संबंधी जांच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रति देवें। इस जांच उपरांत की गई कार्यवाही की प्रति देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। राज्‍य योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा एवं नमामि देवी नर्मदा मिशन अंतर्गत कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई, प्रोसेडिंग की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। बैठक उप संचालक उद्यान जिला खरगोन द्वारा दूरभाष पर दिये निर्देशानुसार आयोजित की गई, अत: पत्रकों की प्रति देने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नाधीन ग्राम में वर्ष 2016-17 में 03 महिला हितग्राहियों के अनुदान प्रकरण स्‍वीकृत हुये थे, जिनमें सत्‍यापन के समय महिला हितग्राहियों के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके स्‍थान पर परिवार के सदस्‍यों के साथ फोटो फाईल में लगे हैं। (ग) प्रश्‍नाधीन जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई, अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। 

हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभांवितों की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

40. ( क्र. 2682 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में विभाग को कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? योजनावार घटकवार ब्यौरा दें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध नीमच जिले में किन-किन योजनाओं में कितने-कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है? योजनावार घटकवार ब्यौरा दें। (ग) नीमच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की योजनावार घटकवार सूची उपलब्ध कराई जावे।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

कार्यालय में एक समान पद संरचना 

[स्कूल शिक्षा]

41. ( क्र. 2775 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में एकसमान पद संरचना स्‍वीकृत है? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में असमान पद स्‍वीकृत हैं? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) असमान पद वाले जिलों में अन्‍य जिलों के समान पदों की एकरूपता रखने के लिए क्‍या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्‍या विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आहरण संवितरण अधिकार प्राप्‍त हो जाने से विकासखंड अंतर्गत समस्‍त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का भी युक्ति-युक्‍तकरण किया जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो उन लिपिकों को जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्‍थ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है (ग) जी नहीं। (घ) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पचपन''

संभागीय वरिष्‍ठ लेखा परीक्षण पद के निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 2776 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संभागीय कार्यालय द्वारा विभागीय जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/संकुल प्राचार्य कार्यालय के वित्‍तीय लेखाओं में नियंत्रण/ लेखा परीक्षण का कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त जिम्‍मेदारी कार्यालय के किन-किन पदों को सौंपी गयी है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या उक्‍त कार्य के लिए नवीन पद संभागीय वरिष्‍ठ लेखा प‍रीक्षक के नाम से सृजित किया जावेगा? क्‍या इस संबंध में विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है? (घ) क्‍या संभागीय लेखा परीक्षक का पद स्‍वीकृति की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। भोपाल, रीवा, सागर, जबलपुर, इंदौर, ग्‍वालि‍यर, शहडोल संभाग द्वारा जि‍ला शि‍क्षा अधि‍कारी/वि‍कासखंड शि‍क्षा अधि‍कारी/संकुल प्राचार्य कार्यालय के वि‍त्‍तीय, लेखाओं का लेखा परीक्षण कार्य कि‍या जा रहा है जबकि‍ उज्‍जैन एवं नर्मदापुरम् संभाग द्वारा वि‍त्‍तीय लेखाओं का लेखा परीक्षण कार्य नहीं कि‍या जा रहा है। (ख) संभाग अंतर्गत वि‍भागीय वि‍त्‍तीय लेखाओं का लेखा परीक्षण का कार्य संभागीय कार्यालय में पदस्‍थ लेखा अधि‍कारी, मुख्‍य लि‍पि‍क, सहायक अधीक्षक लेखापाल, लेखा प्रशि‍क्षत सहायक ग्रेड-2 द्वारा संपादि‍त कराया जा रहा है। (ग) एवं (घ) जी नहीं कोई योजना वि‍चाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न  उपस्थित नहीं होता।

अध्यापक संवर्ग हेतु लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना 

[स्कूल शिक्षा]

43. ( क्र. 2838 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अध्‍यापक संवर्ग हेतु दिनांक 01.04.2011 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है? यदि हाँ, तो दिनांक 01.04.2016 से आज दिनांक तक आगर मालवा जिले के अध्‍यापकों की ओर से कुल कितना अंशदान जमा हुआ हैं? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1003 उत्तर दिनांक 01.12.17 के उत्तरांश (क) में जिला आगर मालवा के डी.डी.ओ. के मेपिंग एन.एस.डी.एल. मुम्बई द्वारा न करने के कारण मार्च 2016 से अध्यापकों के मासिक अंशदान की राशि उनके प्रान खाते में जमा नहीं होना बताया गया हैं? इसके उपरांत अंशदान की राशि प्रान खातों में जमा करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई,विवरण देवें? (ग) आगर मालवा जिले में कितने अध्‍यापकों को प्रान किट प्राप्‍त हो गई है संख्‍या बतायें? (घ) आगर मालवा जिले में दिनांक 01.01.2016 से प्रश्न अवधि तक कितने अध्यापकों की मृत्यु हुई एवं कितने अध्यापकों ने सेवा त्याग किया है? क्रमांक 1003 उत्तर दिनांक 01.12.17 के उत्तरांश (ग) में विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अंतिम भुगतान के 02 प्रकरण लंबित बताए गए हैं। लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा एवं इसके लिये क्या कार्यवाही की गई हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 01.04.2016 से अध्यापकों की ओर से मार्च 2017 तक राशि रूपये 4,09,83,408/- का अंशदान जमा किया गया है। अप्रैल 2017 से शेष अवधि के अंशदान जमा करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। माह मार्च 2016 से मार्च 2017 तक के मासिक अंशदान की राशि अध्यापकों के प्रान खाते में जमा करा दी गई है।                         (ग) आगर मालवा जिले में 1280 अध्यापकों को प्रान किट प्राप्त हो गई है। (घ) दिनांक 01.04.2016 से से प्रश्न अवधि तक कुल 03 अध्यापकों की मृत्यु हुई एवं 02 अध्यापकों ने सेवा से त्याग किया। शेषांश 02 लंबित प्रकरणों के संबंध में संबंधित नामितों को भुगतान किया जा चुका है।

नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे 

[लोक निर्माण]

44. ( क्र. 2840 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में उज्जैन संभाग अंतर्गत कौन-कौन से मार्गों को नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे में शामिल किया गया हैं? मार्गवार विवरण देवे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग आते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में मार्गों पर नवीन निर्माण कार्य, उन्नयन या मरम्मत के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं या स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो कृपया मार्गवार, कार्यवार लागत सहित पूर्ण विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में इन्दौर-कोटा मार्ग एवं डग-जीरापुर मार्ग की पूर्ण विवरणात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? डी.पी.आर., निविदा, स्वीकृति आदि की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र मार्गों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार एवं भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्‍त उत्‍तर की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'ब-1' अनुसार एवं भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्‍त उत्‍तर की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-। अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'ब-1' अनुसार एवं भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्‍त उत्‍तर की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-। अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में इन्‍दौर कोटा मार्ग अंतर्गत आगर से सुसनेर कि.मी. 123.150 से कि.मी. 191.700 कुल 68.55 कि.मी. (सुसनेर विधानसभा शामिल) के बी.टी. रिन्‍यूअल कार्य अनुबंधित राशि रू. 997.67 लाख स्‍वीकृत होकर ठेकेदार द्वारा मशीनरी एवं मेनपावर मोबेलाईजेशन कार्य प्रगतिरत है। उज्‍जैन-झालावाड मार्ग की डी.पी.आर. राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। डग-जीरपुर मार्ग के डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

कृषकों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

45. ( क्र. 2841 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री खेत तीर्थ एवं आत्‍मा में कृषक संगोष्‍ठी, कृषकों का राज्‍य के भीतर एवं बाहर भ्रमण का आयोजन किया जाता है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों में आगर एवं शाजापुर जिला अन्‍तर्गत आत्‍मा एवं मुख्‍यमंत्री खेत तीर्थ योजना अन्‍तर्गत ऐसे कितने आयोजन किये गये?                             (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयोजन हेतु कितना बजट विगत 03 वित्तीय वर्षों में प्राप्त हुआ एवं प्राप्त बजट के विरूद्ध किन-किन कार्यों में व्यय किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर से किन-किन कृषकों को लाभान्वित किया गया? नाम पते सहित पूर्ण सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित हैं एवं इसके लिये कितना बजट आवंटन होना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। विगत तीन वर्षों की आगर एवं शाजापुर जिले की मुख्‍यमंत्री खेत तीर्थ योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं आत्‍मा योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) आगर एवं शाजापुर जिले की मुख्‍यमंत्री खेत तीर्थ योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं आत्‍मा योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                         (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर के लाभान्वित कृषकों मुख्‍यमंत्री खेत तीर्थ योजना जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं आत्‍मा योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के                        प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2018-19 की कार्य योजना के अनुमोदन के पश्‍चात् लक्ष्‍य एवं बजट आवंटित किये जाएगे।

भावांतर योजना के क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

46. ( क्र. 2853 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजनांतर्गत उज्‍जैन संभाग में कितने किसानों का अब तक पंजीयन हुआ एवं कितने किसानों को उक्‍त योजनांतर्गत कितना भुगतान किया गया? जिलेवार किसान संख्‍यावार ब्‍यौरा दें। (ख) कितने किसान पंजी‍करण उपरांत भी योजना राशि अब तक प्राप्‍त करने से वंचित हैं? जिलेवार ब्‍यौरा दें साथ ही भावांतर भुगतान योजना में शामिल फसलों का ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या जिला उज्‍जैन में भावांतर योजना में गड़बडी की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी एवं उनका निराकरण करने की संख्‍या बतायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत उज्‍जैन संभाग में कुल 4,02,255 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया तथा दिनांक 16 अक्‍टूबर से 31 दिसम्‍बर 2017 के मध्‍य चयनित जिन्‍सों का विक्रय करने वाले 2,71,814 पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि रूपए 243,61,58,237/- का भुगतान किया गया। जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं '' अनुसार है। (ख) दिनांक 09.03.2018 की स्थिति में उज्‍जैन संभाग अंतर्गत 17590 पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि का भुगतान किया जाना शेष है। जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना में मक्‍का, सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर, रामतिल, तिल तथा मूंगफली को शामिल किया गया है। रबी 2018 के लिए प्रस्‍तावित भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चना, मसूर, सरसों तथा प्‍याज को शामिल किया गया है। (ग) उज्‍जैन जिले की उज्‍जैन मंडी में भावांतर भुगतान योजना में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुई है,जिसकी जांच संयुक्‍त संचालक, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय उज्‍जैन से कराई जा रही है। इसके अतिरिक्‍त सी.एम. हेल्‍पलाईन पोर्टल पर भावांतर भुगतान योजना से संबंधित उज्‍जैन जिले की 272 शिकायत दर्ज है, जिसमें से 203 शिकायतों में निराकरण दर्ज करा दिया गया है,जो मान्‍य/अमान्‍य हेतु कार्यवाही में है। शेष 69 शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही मंडी स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों की स्थिति

[लोक निर्माण]

47. ( क्र. 2922 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने, कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर प्रदेश से होकर गुजरते है? (ख) इनमे कितने सिंगल, टू, फोर एवं सिक्स लेंन हैं? स्थानवार सूची प्रस्तुत करें। इन राष्ट्रीय राजमार्गों की सिंगल लेंन,टू लेन, फोर लेन एवं सिक्सलेन में चौड़ाई क्या होनी चाहिए? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? (ग) प्रदेश में कितने राजकीय/राष्‍ट्रीय फोरलेन को सिक्सलेन में परिवर्तित करने की क्या योजना है? क्या लेबड़ नयागॉव फोरलेन को भी बढ़ते ट्रैफिक के दृष्टिगत सिक्सलेन में परिवर्तित करने की योजना है? यदि "हाँ" तो कब तक? (घ) दि. 1 जनवरी 2017 के पश्चात प्रदेश के विभिन्न फोरलेन राजमार्ग पर कितनी दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? कितने घायल हुण्‍? अलग अलग फोरलेन की बढ़ते क्रम में सिर्फ संख्या बताये? क्या विभाग द्वारा  दिसम्‍बर, 2017 से फरवरी, 2018 के बीच विभाग के अधिकारियो ने लेबड़-नयागांव फोरलेन का कोई विभागीय दौरा फोरलेन की दुर्घटनाओं एवं फोरलेन की त्रुटियों को लेकर किया था? क्या इस जाँच दल ने किसी जनप्रतिनिधि से सड़क की स्थिति को लेकर संपर्क किया था? यदि नहीं, तो क्यों? जांच दल ने क्या-क्या कमियाँ कहाँ-कहाँ पायी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है। सिंगल लेन कैरिजवे की चौडाई 3.75 मी. (आई.आर.सी.एस.पी. 48.1998 के अनुसार), 2 लेन कैरिजवे की चौड़ाई 7.00 मी. (आई.आर.सी.एस.पी. 73.2007 के अनुसार) 4 लेन के लिए 7.00 मीटर चौड़ाई की दो-दो लेन (आई.आर.सी.एस.पी. 84.2014 के अनुसार) तथा 6 लेन के लिए 10.50 मीटर की दो-दो लेन (आई.आर.सी.एस.पी. 87.2013) में प्रावधान है। नियम की प्रतिलिपि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) कोई नहीं। प्रश्‍नांकित लेबड़-नयागांव फोरलेन मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्रान्‍तर्गत नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है, प्रश्‍नांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

बीमा का दोहरा लाभ लेने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही 

[सहकारिता]

48. ( क्र. 2926 ) श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया, श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता प्रश्न क्रमांक 2635, दिनांक 04 दिसम्बर 2017 में मंत्री महोदय द्वारा दिये उत्‍तर एवं परिशिष्टों से स्पष्ट‍ है कि जिला सहकारी बैंक गुना, बीमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. अरगो, बैंक ऑफ इंडिया ने साठगांठ कर एक समान रकबा, भूमि पर फसल बीमा, ऋण स्वीकृति का अवैधानिक लाभ सैंकडों दोषियों को देकर करोड़ो रूपयों का भारत सरकार को नुकसान पहुंचाया है, यदि हाँ, तो शासन द्वारा अभी तक संज्ञानित दोषियों के विरूद्ध धोखाधड़ी का गबन का मुकदमा दर्ज नहीं कराने के पीछे कारण क्या हैं? कब तक मुकदमा दर्ज करा लिया जायेगा? (ख) प्रश्नांश अन्तर्गत आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.क्रमांक/साख/सी.बी. 3/2017/3896 दिनांक 25/11/2017 एवं कार्यालय कलेक्टर जिला गुना के पत्र क्रमांक 749/ स्टेमनो/ विविध/2017 गुना दिनांक 29 सितम्बर 2017 महाप्रबंधक जिला सह.के. बैंक गुना का पत्र क्र./था./ 2017-18/155/दिनांक 29/11/2017 पत्र,इस संबंध में हुई जांच का प्रतिवेदन जहां-जहां जांच की गई वह निष्कर्ष एवं समस्त कार्यवाही के पत्र उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्न के उत्तर में दर्शाये अनुसार मुकदमा दर्ज बावत् कलेक्टर अशोकनगर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देवें, यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कारण बताये?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2635 दिनांक 04.12.2017 के उत्तर में प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर जिला अशोकनगर को लिखे जाने का उल्लेख किया गया था। कलेक्टर अशोकनगर से प्राप्त जानकारी अनुसार केसीसी ऋण स्वीकृति तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा स्वीकृति 2016 अंतर्गत लाखों रूपये के भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में माननीय लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में जांच प्रकरण क्रमांक 1037/2017 प्रचलित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। उत्तरांश अनुसार लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज जांच प्रकरण के उपरांत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।                             (ग) वर्तमान तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। उत्तरांश अनुसार लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज जांच प्रकरण के उपरांत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

बैंक के शेष पदों का निर्वाचन, जिला सहकारी संघ का गठन 

[सहकारिता]

49. ( क्र. 2928 ) श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक गुना में संचालकों का गत निर्वाचन कब हुआ? इन निर्वाचन में कोरम का अभाव रहा तब शेष पदों का पुन: निर्चाचन कराये जाने का प्रावधान म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960, नियम 1962 में हैं, बतायें? यदि हाँ, तो वह किस प्रावधान के तहत है? प्रावधान होने के पश्चात भी निर्वाचन प्राधिकरण ने शेष पदों का निर्वाचन क्‍यों नहीं कराया? कारण सहित बतायें इस संबंध में बैंक तथा प्राधिकरण के मध्य हुआ पत्राचार की प्रतियां उपलब्धत करावें?                     (ख) सहकरी बैंक जिला गुना से संबद्ध पैक्स् सेवा सहकारी समितियों में कौन सी समिति कितनी राशि से ओवरड्यू है? यह ओवरड्यू किस दिनांक से जारी है? समितिवार नामवार राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें। सेवा स‍हकारी संस्थाओं के ओवरड्यू हो जाने पर बैंक के किस संचालक को अपात्रता धारण हो गई है? नाम सहित बतायें? (ग) जिला स्तर पर जिला सहकरी संघ के गठन एवं पंजीयन के अधिकार किसको हैं? इस संबंध में सहाकारिता विभाग के अद्यतन नियम निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गत निर्वाचन दिनांक 26.05.2017. जी हाँ, संचालकों के शेष स्‍थानों हेतु निर्वाचन का प्रावधान मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 49 इ/ड. (9) के परन्‍तुक में है। बैंक की सदस्‍य समितियों की अपात्रता के कारण पर्याप्‍त संख्‍या में संचालकों का चुनाव नहीं हुआ था विकासखण्‍डवार आवश्‍यक संख्‍या में पैक्‍स संस्‍थाओं द्वारा पात्रता धारित करने पर बैंक से रिक्‍त पदों हेतु निर्वाचन प्रस्‍ताव अप्राप्‍त होने से मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन नहीं कराया गया। शेष पदों के निर्वाचन हेतु बैंक ने मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी से कोई पत्राचार नहीं किया, अत: प्रति उपलब्‍ध कराने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) समितिवार ओवरडयू राशि दिनांक सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। बैंक में संचालक श्री हरिसिंह यादव द्वारा धारित संचालक पद से अपात्रता धारित कर ली है। (ग) उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं जिला प्रभारी को। सहकारी अधिनियम की धारा 9 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है।

प्राथमिक/माध्‍यमिक शाला प्रबंधन समितियों के खाते से निकासी

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 2932 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर अंतर्गत ईसागढ़ चंदेरी, मुगावंली, अशोकनगर के जनपद शिक्षा केन्‍द्रों में विगत 3 वर्षों में कार्यालय जिला शिक्षा केन्‍द्र अशोकनगर द्वारा जिले के समस्‍त स्‍कूलों की प्राथमिक/माध्‍यमिक शाला प्रबंधन समितियों के खाते में पूर्व की शेष राशि राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के किस आदेश से वापिस ली गई है? उस आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ख) ईसागढ़, मुगांवली, चंदेरी एवं अशोकनगर जनपद शिक्षा केन्‍द्रों द्वारा कितनी राशि जिला शिक्षा केन्‍द को वापिस की गई एवं वापिस की गई राशि का समायोजन किन मदों में किया गया? मदवार स्‍पष्‍ट जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) यदि राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किया गया हैं तो संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि की जावेगी तो कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '1' पर है।                       (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '2' पर है। (ग) उत्‍तरांश '' के प्रकाश में  शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''छप्‍पन''

बी.एड./बी.टी.सी./प्रशिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 3004 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय भोपाल के लिये संयुक्‍त संचालक कोष एवं लेखा पेंशन कार्यालय ग्‍वालियर ने अपने पत्र क.वे.नि. 2011/3745 दिनांक 01.10.2011 जिसका विषय था बी.एड.बी.टी.आई. परीक्षा उत्‍तीर्ण करने के फलस्‍वरूप वेतनवृद्धि स्‍वीकृत करने के संबंध में मार्ग दर्शन श्री मुन्‍नालाल बंसल से.नि.प्र.अ. क्‍या उक्‍त पत्र प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा को प्राप्‍त हुआ या नहीं? यदि प्राप्‍त हुआ तो उक्‍त पत्र के संबंध में मार्गदर्शन से संबंधित की गई कार्यवाही का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्र क्रमांक के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो इतने लंबे समय के विलंब के लिये दोषी कौन है? दोषी के प्रति क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्र के सम्‍बंध में मार्गदर्शन कब तक दे दिया जायेगा तथा मार्गदर्शन की प्रति से सम्‍बन्‍धित श्री मुन्‍नालाल से.नि. (प्र.अ.) मोतीमहल गांधी बाजार विजयपुर जि.श्‍योपुर को कब तक अवगत करा दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। संचालनालय के पत्र क्रमांक 253 दिनांक 05.02.2018 द्वारा श्री मुन्नालाल बंसल को बी.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप दो अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होने के संबंध में मार्गदर्शन संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन ग्वालियर एवं चम्बल संभाग को प्रदाय की गई है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्‍त होने में विलंब हुआ है। उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                              (ग) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

समयमान वेतन में एक रूपता लाना

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 3011 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के विभिन्‍न विभागो में पदस्‍थ शास. अधिकारी/कर्मचारियों को समयमान वेतन का लाभ कब से, किस आदेश से, किस प्रकार से भुगतान करने के आदेश जारी किये गये हैं? ऐसे समस्‍त आदेशों की प्रति दी जावे। (ख) क्‍या शिक्षा विभाग के व्‍याख्‍याता प्राचार्य, DEO आदि को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम क्रमोन्‍नति व 20 वर्ष की सेवा पर द्वीतीय समयमान वेतन दिये जाने के आदेश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या शिक्षा विभाग में ही पदस्‍थ उच्‍च श्रेणी शिक्षक व्‍यायाम निर्देशक, सहा. शिक्षकों 12 वर्ष की सेवा एक ही पद पर करने पर प्रथम क्रमोन्‍नति व 24 वर्ष की करने पर द्वितीय क्रमोन्‍नति का लाभ देने के आदेश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो यह विसंगति इन L.D.T/U.D.T./P.T.I. जो कि छोटे कर्मचारी है के साथ क्‍यों की गई है? (ग) क्‍या शासन कर्मचारियों के साथ हुए गलत, आदेश को निरस्‍त कर L.D.T, U.D.T P.T.I. को भी 10 वर्ष पर प्रथम, 20 वर्ष पर द्वितीय क्रमोन्‍नति देने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यो नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राचार्यों एवं जि‍ला शि‍क्षा अधि‍कारी को छोड़कर, व्‍याख्‍याता को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम क्रमोन्‍नति‍ नहीं अपि‍तु प्रथम समयमान वेतनमान दि‍ये जाने के वित्‍त विभाग के आदेश हैं। सामान्‍य प्रशासन वि‍भाग मंत्रालय के परि‍पत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक दि‍नांक 25 अक्‍टूबर, 2017 अंतर्गत सहायक शि‍क्षकों एवं शि‍क्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्‍नत वेतनमान का लाभ दि‍ये जाने की स्‍वीकृति‍ प्रदान की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परि‍शि‍ष्‍ट अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक एवं सहकारी समितियों को घाटे से उबारने

[सहकारिता]

53. ( क्र. 3017 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 मार्च, 2017 की स्थिति में प्रदेश की कौन-कौन सी जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक कितने-कितने घाटे में है अथवा लाभ में हैं तथा इन बैंको में कितना प्रतिशत एन.पी.ए. है? बैंकवार जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ख) ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थायें वार्षिक लाभ में है तथा कितनी वार्षिक हानि में है? बैकवार समितियों की संख्‍यावार जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में घाटे में चल रही जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों एवं सेवा सहकारी समितियों को घाटे से उबारने हेतु शासन की क्‍या योजना हैं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी  संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी  संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रदेश की कमजोर जिला सहकारी बैंकों की सतत समीक्षा की जाती है। बैंकों की वसूली की सतत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रदेश की 5 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत सी.आर.ए.आर. का मानक स्तर बनाये जाने हेतु मार्च 2017 में अंशपूंजी सहायता के रूप में राशि रू. 30,59,16,000/- लांग टर्म डिपाजिट के रूप में राशि रू. 5,13,25,000/- तथा आई.पी.डी.आई. बाण्ड के रूप में राशि रू. 6,81,14,000/- उपलब्ध करायी गई है। प्रदेश की पैक्स/ लैम्प्स समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता है।

परिशिष्ट - ''सत्‍तावन''

सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा कर्मचारी/अधिकारी 

[स्कूल शिक्षा]

54. ( क्र. 3105 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. के विभिन्‍न जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ए.पी.सी. एवं आई.ई.डी. के पदों में संविदा पर कर्मचारी कार्यरत है? संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति कितने अवधि तक की शासन द्वारा निर्धारित है? क्‍या संविदा अवधि समाप्‍त होने के बाद भी कर्मचारी अपने पद पर कार्यरत हैं तथा वेतन भी प्राप्‍त कर रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो संविदा अवधि समाप्‍त होने के बाद भी कार्यरत होने के क्‍या कारण हैं? क्‍या इसमें शासन को वित्‍तीय हानि नहीं है? मण्‍डला जिले में कौन-कौन संविदा ए.पी.सी. एवं आई.ई.डी. के पदों पर कार्यरत है? संविदा अवधि समाप्‍त होने के बाद भी सेवाएं समाप्‍त नहीं किये जाने में कौन अधिकारी दोषी है? न्‍यायालयीन प्रकरण है तो                        मान. न्‍यायालय द्वारा क्‍या निर्देश दिये गये तथा उसके पालन में क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्‍कूल भवनों का निर्माण हेतु उसके प्राक्‍कलन प्रशासकीय स्‍वीकृति के अधिकार किसे है तथा कितनी सीमा है? सीमा के बाहर प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी करने पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जावेगी? निर्माण कार्यों की क्‍या किसी उच्‍च एजेंसी द्वारा जांच की गई है? प्रतिवेदन की छायाप्रति दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार मण्‍डला जिले में वर्ष 2008 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने स्‍कूल भवन निर्माण के कार्य स्‍वीकृत किये गये, क्‍या उनमें लागत के सीमा से बाहर की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई है? उक्‍त निर्माण कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र                                  कब-कब जारी किये गये हैं? क्रमांक, दिनांक एवं प्रमाणित छायाप्रति वर्षवार, विकासखण्‍डवार, विधान सभावार उपलब्‍ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। संविदा नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिये रहती है। जी हाँ। ये कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिक डब्लू.पी.क्र. 14073/2013 में पारित आदेश दिनांक 8.9.2016 के अनुक्रम में निरंतर कार्यरत हैं।                                                    (ख) उत्तरांश ’’ अनुसार न्यायालयीन निर्णय के क्रम में ये संविदा कर्मचारी वर्तमान में भी कार्यरत हैं। जी नहीं। मण्डला जिले में श्री के.के.उपाध्यायए.पी.सी. आई.ई.डी. के पद पर संविदा आधार पर पदस्थ है। उत्तरांश ’’ अनुसार वे न्यायालयीन निर्णय के क्रम में कार्यरत हैं अतः किसी के दोषी होने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। न्यायालयीन निर्णय की प्रति की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' पर है। इस निर्णय के क्रम में कार्यवाही प्रचलित है। (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु भारत सरकार से वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन एवं राज्य शिक्षा केन्द्र से स्वीकृति उपरांत विस्तृत कार्यवार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक को हैं। मंडला जिले में वित्तीय सीमा के बाहर प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। जिले में पदस्थ सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) मंडला जिले में वर्ष 2008 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 117 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। जी नहींलागत के सीमा से बाहर की कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है वर्षवारविकासखण्डवारविधान सभावार स्वीकृत कार्यजारी पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। कुल 54 प्रकरणों में कार्य पूर्ण हुए हैं इनमें से 9 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' पर है। शेष की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावासों में वार्डन भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 3107 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सर्व शिक्षा अभियान अन्‍तर्गत संचालित कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों के सुचारू संचालन एवं क्रियान्‍वयन के लिए राज्‍य शासन द्वारा कार्यरत वार्डन का प्रभार तीन वर्ष तक की निश्चित अवधि तक ही है? (ख) यदि हाँ, तो मण्‍डला जिला में कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कौन-कौन वार्डन विद्यालय एवं छात्रावासों के प्रभार में थी? नाम, पदनाम, कार्यरत संस्‍था का नाम बतावें?                           (ग) वर्ष 2017 में जिला मण्‍डला के कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में वार्डनों की नियुक्ति के संबंध में जिला स्‍तर से विज्ञापन कब-कब स्‍थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया है? कितने आवेदन/सहमति किस-किस संस्‍था हेतु प्राप्‍त हुए? किस प्रकार चयन किया गया? चयनित वार्डनों का नाम, पदनाम, कार्यरत संस्‍था एवं विकासखण्‍ड का नाम, चयन हेतु प्राप्‍त आवेदनों की संख्‍या उपलब्‍ध करावें? चयनित विद्यालय जहां बालिकाऐं अध्‍ययनरत हैं की महिला शिक्षकों द्वारा भी आवेदन/सहमति दी गई है? पूर्ण सूची बतावें? (घ) कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में वार्डनों की नियुक्ति अथवा चयन, अन्‍य विकासखण्‍ड में कार्यरत अध्‍यापकों का किया गया है? शासनादेश क्‍या है? नियम विरूद्ध चयन किये जाने से क्‍या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्‍यों नहीं? की गई है तो क्‍या? शासनादेश क्‍या है? प्रति उपलब्‍ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र, भोपाल के पत्र क्रमांक/ राशिके/एसजीयू/5881, भोपाल दिनांक 11.08.2017 से प्रभारी वार्डन हेतु 03 वर्ष की अवधि नियत की गई है तथापि राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के पत्र क्र./राशिके/एसजीयू/7420 भोपाल दिनांक 09.10.2017 से यह व्‍यवस्‍था की गई है कि जहां वार्डन पर कार्य करने हेतु शिक्षिकाओं की असहमति है वहां कार्यरत शिक्षिका के कार्य निष्‍पादन का मूल्‍याकंन कर उन्‍हें आगामी सत्र हेतु यथावत रखा जाए, के निर्देश है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र पर है। (ख) कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍नांश दिनांक तक प्रभारी वार्डन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र –‘पर है। (ग) वर्ष 2017 में कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में वार्डनों की नियुक्ति के संबंध में जिला स्‍तर से विज्ञापन स्‍थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 23.08.2017 को प्रकाशित करवाया गया। जिसमें कुल 30 आवेदन प्राप्‍त हुये थे। विज्ञापन की प्रति चयनित वार्डनों का नाम, पदनाम, कार्यरत संस्‍था एवं विकासखंड की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–‘पर है। (घ) कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में वार्डन हेतु 07 आवेदकों का चयन कार्यरत विकासखंड में संचालित छात्रावास की लिंक शाला में तथा 08 आवेदकों का चयन पदस्‍थ विकासखंड से अन्‍य विकासखंड में संचालित छात्रावास की लिंक माध्‍यमिक शाला में स्‍थानातंरण प्रक्रिया के तहत पदाकंन किया गया है। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–‘अनुसार है। चयन प्रक्रिया के संबंध में अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फसल बीमा योजना की राशि की वसूली

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

56. ( क्र. 3114 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फसल बीमा योजनांतर्गत विगत 2 वर्ष में जबलपुर जिले की शहपुरा तहसील के किसानों से फसल बीमा प्रीमियम की कितनी-कितनी राशि किसान संख्‍यावार एवं पटवारी हल्‍कावार वसूली गयी वर्षवार जानकारी दें? (ख) उपरोक्‍त अ‍वधि में फसलें खराब होने पर फसल बीमा योजनांतर्गत विगत दो वर्षों में शहपुरा विकासखण्‍ड के किसानों की कितनी कितनी बीमा क्‍लेम की राशि का भुगतान किया गया? किसान संख्‍यावार जानकारी वर्षवार दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2016 मौसम में बने दावों का भुगतान किया जा चुका है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इसके अतिरिक्‍त खरीफ 2016 मौसम हेतु शहपुरा तहसील के कुछ पटवारी हल्‍को में संशोधित बुआई के रकवे के आकड़े बीमा कम्‍पनी को प्राप्‍त हुए है। तदानुसार अतिरिक्‍त दावा राशि देय होने पर पात्र कृषकों को भुगतान किया जावेगा।

भूमि की सीमाएं स्‍पष्‍ट करना

[सहकारिता]

57. ( क्र. 3121 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्र.क्र.2253 दिनांक 24/07/17 के उत्‍तर (क) एवं (ख) में बताया गया है कि तहसीलवार कोतवाली से प्राप्‍त सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार (सीमांकन दिनांक 13/02/16) शास. शिक्षक गृह निर्माण संस्‍था की कमजोर आय वर्ग की आरक्षित 19200 वर्ग फीट भूमि में से 10,000 वर्ग फीट पर अतिक्रमण है? क्‍या आयुक्‍त सहकारिता के पत्र क्र.530 दिनांक 12/07/17 एवं पत्र क्र. 537 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा कलेक्‍टर जबलपुर से संस्‍था की भूमि की सीमा स्‍पष्‍ट करने वस्‍तु स्थिति स्‍पष्‍ट करने प्रतिवेदन चाहा गया था? (ख) यदि हाँ, तो संस्‍था की 1.817 हे. भूमि की सीमाएं स्‍पष्‍ट कर भूमि का बटान नक्‍शे में दर्ज कर अतिक्रमणकताओं की जानकारी कब तक दी जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ (ख) कार्यवाही कलेक्टर जिला जबलपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर में कराये गये निर्माण

[लोक निर्माण]

58. ( क्र. 3128 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य कराये गये हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर के अंतर्गत तहसील अशोकनगर व तहसील शाढौरा में कितने सड़कों के निर्माण कार्य कराये गये हैं?                                 (ग) प्रश्‍नांश (ख) से वर्तमान में अशोकनगर व शाढौरा तहसील में कितने सड़कों के निर्माण कार्य चल रहें हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार उक्‍त तहसीलों में कितने सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने सड़कों के कार्य अपूर्ण हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है।

शासकीय आवासों में रि-वायरिंग की जाना

[लोक निर्माण]

59. ( क्र. 3129 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय आवासों में विद्युत वायरिंग लाईन का विभाग के अमले द्वारा निरीक्षण किया जाता हैं? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी अवधि में? (ख) विभाग द्वारा क्षतिग्रस्‍त विद्युत लाईन वायरिंग की कितने वर्षों में रि-वायरिंग की जाती हैं एवं अशोक नगर विधानसभा क्षेत्र हेतु इसका विगत 03 वित्‍तीय वर्षों में कितना बजट विभाग को प्राप्‍त हुआ हैं? (ग) अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने शासकीय आवास हैं, जिनकी विद्युत लाईन वायरिंग क्षतिग्रस्‍त हैं, संख्‍या बतावें तथा कब तक आवासों की रि-वायरिंग का कार्य शुरू हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। कार्य नियमावली के अनुसार भवनों का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाता है। (ख) क्षतिग्रस्‍त विद्युत लाईन की टेस्टिंग उपरांत अनुपयुक्‍त पाये जाने पर बदलने का कार्य किया जाता है। विभिन्‍न प्रकार की वायरिंग की मापदण्‍ड अनुसार आयु 15 से 20 वर्ष निर्धारित है। यह कार्य आयोजनेत्‍तर मद से कराये जाने के कारण इस हेतु पृथक से बजट में प्रावधान नहीं किया जाता है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से बजट प्राप्‍त नहीं। (ग) 02, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मण्‍डी बोर्ड में विभागीय परीक्षा व प्रतिनियुक्ति से भरे पद

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

60. ( क्र. 3137 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड/मण्‍डीबोर्ड भोपाल द्वारा सचिव, ,,स एवं मण्‍डी निरीक्षक की विभागीय परीक्षा कब से आयोजित नहीं की गयी एवं भविष्‍य में कब आयोजित की जावेगी?                         (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश की कृषि उपज मण्‍डी समितियों में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को वरिष्‍ठ पद जैसे सचिव, ,,स एवं मण्‍डी निरीक्षक जैसे पदों पर विभागीय परीक्षा में कई वर्षों के अनुभव प्राप्‍त होने पर बैठने की पात्रता है यदि हाँ, तो नियम बतावें, यदि नहीं, तो क्‍यों?                                    (ग) मण्‍डीबोर्ड द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजित ना करने का कारण बतावें क्‍या मण्डियों में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी नहीं हैं? यदि कमी है तो कब तक विभागीय परीक्षा आयोजित कर रिक्‍त पदों को क्‍यों नहीं भरा गया? कारण बतावें वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक मण्‍डीबोर्ड व मध्‍यप्रदेश की कृषि उपज मण्‍डी समितियों में स्‍वीकृत सेटअप अनुसार भरे व रिक्‍त पदों की जानकारी देवें? (घ) क्‍या मण्‍डीबोर्ड द्वारा अन्‍य विभागों से प्रतिनियुक्ति कर मूल मण्‍डीबोर्ड/कृषि उपज मण्‍डी समिति के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर उनका हक छीना जा रहा है। मण्‍डीबोर्ड व मण्‍डी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक अधिकारियों व कर्मचारियों की सूचीवार जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मंडी बोर्ड के भरती नियमों में लिपिकीय और चतुर्थ श्रेणी वर्ग के संवंर्गो को छोड़कर सीधी भरती के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियु‍क्‍त सेवकों की विभागीय परीक्षा लिये जाने का प्रावधान है। प्रश्‍नागत चाही गई जानकारी में सचिव '''' और '''' पद की पूर्ति 25 प्रतिशत सीधी भरती से और सचिव '''' और मंडी निरीक्षक के पद की पूर्ति 100 प्रतिशत पदोन्‍नति से किये जाने का प्रावधान है वर्तमान में सचिव '''' और सचिव '''' संवंर्ग में कार्यरत सेवकों ने विभागीय परीक्षा उत्‍तीर्ण की जा चुकी है। इस स्थिति में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार, जी हाँ। सीधी भरती के रिक्‍त पदों को पी.ई.बी. के माध्‍यम से भरे जाने के निर्देश है। पदोन्नति के रिक्‍त पदों की पूर्ति के लिये वर्तमान में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में पदोन्‍नति नियम 2002 में आरक्षण समाप्‍त संबंधी याचिका विचाराधीन तथा उस पर न्‍यायालय द्वारा यथा स्थिति रखे जानेके निर्देश होने से पदोन्‍नति संवंर्ग के पद रिक्‍त है। मंडी बोर्ड/मंडी समितियों में रिक्‍त भरे पद की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में कर्मचारियों की कमी एवं कार्य की आवश्‍यकता के आधार पर अन्‍य विभागों/निगम/ मण्‍डल/संस्‍थाओं से अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। प्रश्‍नागत की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार है।

सड़कों का मरम्‍मत कार्य व रख-रखाव

[लोक निर्माण]

61. ( क्र. 3138 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग छतरपुर द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 प्रश्‍न दिनांक तक चन्‍दला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस मार्ग के लिये मरम्‍मत हेतु किस-किस मद से राशि जारी की गई एवं उक्‍त राशि से क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत कराये गये? (ख) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत कितनी रोडो/मार्गों का रख-रखाव किया जा रहा है? उक्‍त मार्गों की वर्तमान में क्‍या स्थिति है? सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) वर्तमान में चंदला विधान सभा क्षेत्रातंर्गत विभाग द्वारा किस कार्य एजेंसी से मरम्‍मत व रख-रखाव आदि का कार्य कराया जा रहा है? ठेकेदार का नाम व पता,सहित जानकारी देवें? (घ) यदि रख-रखाव व मरम्‍मत आदि कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है? तो कौन दोषी है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्कूलों में विगत 03 वर्षों में हुई अतिथि शिक्षकों की भर्ती 

[स्कूल शिक्षा]

62. ( क्र. 3161 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोहरी विकासखण्ड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में अतिथि शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया था? क्या इन शैक्षणिक सत्रों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के दौरान शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया गया था? उक्त वर्षों में भर्ती की क्या प्रक्रिया थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त वर्षों में पोहरी विकासखण्ड के सभी स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किए गए? अतिथि शिक्षकों के नाम, पिता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता की सूची सत्रवार पृथक-पृथक तैयार करते हुए स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दोपर है।

वेतनमान की स्वीकृति में हो रहा विलम्‍ब

[स्कूल शिक्षा]

63. ( क्र. 3162 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूलों के विगत 5 वर्षों में सेवानिवृत्‍त किन-किन व्याख्याताओं के समयमान वेतनमान तथा क्रमोन्नत वेतनमान प्रकरण संबंधित व्याख्याताओं द्वारा निर्धारित पात्रता समयावधि पूर्ण करने के उपरान्त भी किन-किन कारणों व किन-किन दिनांकों से स्वीकृति हेतु लंबित हैं? सकारण उत्तर दें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्याख्याताओं के समयमान वेतनमान एवं क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृति हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शिवपुरी जिले के सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग ने संबंधितों द्वारा पात्रता अवधि पूर्ण किए जाने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? क्या कोई व्याख्याता इस हेतु अपात्र पाया गया? यदि नहीं, तो स्वीकृति में विलंब का क्या कारण रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार शिवपुरी जिले के सभी सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के समयमान वेतनमान एवं क्रमोन्नत वेतनमान के लंबित प्रकरणों का निराकरण किस दिनांक तक कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) वित्‍त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नि/चार, दिनांक 24.01.2008 एवं समसंख्‍यक पत्र दिनांक 07.11.2009 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है, की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' में है। जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी को से.नि. व्‍याख्‍याताओं के क्रमोन्‍नति/समयमान वेतन संबंधी प्रकरणों के निराकरण न करने के कारण ''कारण बताओ सूचना पत्र'' जारी किया गया है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्‍ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है। (ग) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' में उल्‍लेखित दोनों सेवानिवृत्‍त व्‍याख्‍याताओं को पात्रता/नियमानुसार कमियों की पूर्ति उपरान्‍त लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

संविलियन किए गए कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान 

[सहकारिता]

64. ( क्र. 3163 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों का अन्य विभागों में संविलियन किए जाने के फलस्वरूप संबंधित कर्मचारियों के स्वत्वों जैसे उपादान, अर्जित अवकाश के नकदीकरण, समूह बीमा योजना, जी.पी.एफ. एवं अन्य स्वत्वों के अंतिम भुगतान किए जाने के क्या नियम हैं? नियमानुसार किन-किन स्वत्वों का पूर्णरूप से अंतिम भुगतान किया जाता है? नियम की स्वच्छ प्रतियां उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 19.5.2015 के परिपालन में राज्य तिलहन संघ के जिन तकनीकी कर्मचारियों का प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविलियन किया गया था? उनमें से कितने कर्मचारियों के कौन-कौन से स्वत्वों का भुगतान किया जाना शेष है तथा भुगतान किस दिनांक तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बताऐं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. राज्‍य सहकारी तिलहन उत्‍पादक संघ (परिसमापनाधीन) के सेवायुक्‍तों को राज्‍य शासन के विभिन्‍न विभागों में संविलियन के फलस्‍वरूप संविलियन योजना क्रमांक/सी 3-14/2013/1/3, दिनांक 12.08.2013 के बिन्‍दु क्रमांक 2.9 अनुसार संविलियन दिनांक से, शासन में दिनांक 01.01.2005 से प्रभावशील नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना प्रभावशील होगी, उक्‍त योजना के अंतर्गत संविलियत कर्मचारी को नियमानुसार सेवालाभों का भुगतान किया जायेगा, संविलियन उपरांत जी.पी.एफ. की पात्रता नहीं होगी तथा योजना के बिन्‍दु क्रमांक 2.9.1 अनुसार संविलियन के दिनांक से पूर्व की सेवावधि की ग्रेच्‍यूटी की राशि का भुगतान राज्‍य शासन द्वारा नहीं किया जावेगा, योजना के बिन्‍दु क्रमांक 2.10 अनुसार संविलियत सेवायुक्‍त का तिलहन संघ की सेवाओं में धारणाधिकार उसके संविलियन हेतु प्रस्‍तावित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा, तिलहन संघ के सेवानियम की कंडिका 60 (बी) अनुसार सेवायुक्‍तों को उपादान का भुगतान ‘‘उपादान भुगतान अधिनियम 1972‘‘ के प्रावधान अनुसार किया जाता है, अर्जित अवकाश का नगदीकरण पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र. द्वारा पत्र क्र./विप./92/3618, दिनांक 04.12.1992 से जारी संशोधित सेवा नियम क्रमांक 74 (2), 75 (1) एवं 75 (3) अनुसार भुगतान किया जाता है, सामूहिक बीमा योजना अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्लेम निर्धारित कर तिलहन संघ को भेजा जाता है जिसे कर्मचारी को तिलहन संघ द्वारा भुगतान किया जाता है, नियमानुसार उपादान, अर्जित अवकाश स्वत्वों का पूर्णरूप से भुगतान किया जाता है, सेवानियमों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार  तथा संविलियन योजना की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) जिन तकनीकी कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविलियन किया गया, के स्‍वत्‍वों के भुगतानों के संबंध में विभाग के ज्ञाप क्र.एफ-36/ 2012/15/1, दिनांक 01.08.2013 की कंडिका क्रमांक 4 के प्रावधान अनुसार तिलहन संघ के सेवायुक्‍तो के बकाया वेतन, ग्रेच्‍युटी, भविष्‍य निधि तथा अन्‍य स्‍वत्‍वो आदि की शेष राशि का भुगतान संघ के परिसमापनाधीन संघ की परिसम्‍पत्तियो के विक्रय से प्राप्‍त राशि से किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री एच.के.पी. सिंह तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से सेवानिवृत्त हो गये है, इनको तिलहन संघ द्वारा देय स्‍वत्‍वों का भुगतान अभी नहीं किया गया, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

मंदसौर कलेक्टर भवन के निर्माण की स्थिति

[लोक निर्माण]

65. ( क्र. 3205 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक) मंदसौर नवनिर्मित कलेक्टर भवन की प्रथम चरण में विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति क्या है? कितना निर्माण कार्य हो चुका है, कितना अपूर्ण हैं? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) मंदसौर कलेक्टर भवन के दूसरे चरण में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? दुसरे चरण के कार्य कब-तक पूर्ण कर लिए जायेंगे? (ग) क्या मंदसौर कलेक्टर भवन के समीप न्यायालय भवन हेतु आरक्षित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका हैं? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? पूर्ण निर्माण की समय-सीमा बतायें। (घ) मंदसौर नवीन कलेक्टर की कुल लागत, परिसर का क्षेत्रफल, अन्य सुविधाओं सहित समस्त निर्माण कार्य की जानकारी देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कलेक्‍टर भवन के प्रथम चरण में स्‍वीकृत निर्माण कार्य फिनिशिंग स्‍तर पर प्रगतिरत है। निर्माण कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष 25 प्रतिशत निर्माण कार्य अनुबंधानुसार दिनांक 25.07.2018 तक पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्‍तांतरित किया जाना संभावित है। (ख) कोई नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं होगा। (घ) कुल लागत रू. 1371.00 लाख, कुल क्षेत्रफल 87489.16 वर्गमीटर, भूतल पर श्रम विभाग, खाद्य विभाग, जनरल निर्वाचन, भू अभिलेख एवं प्रसाधन आदि निर्माण कार्य प्रस्‍तावित है। प्रथम तल पर कलेक्‍टर विभाग एवं एन.आई.सी. आदि का निर्माण कार्य प्रस्‍तावित है। द्वितीय तल पर अल्‍पसंख्‍यक विभाग, बचत शाखा, डूडा, ई-गवर्नेस, सांख्यिकी विभाग, सामाजिक न्‍याय विभाग, जिला कोषालय, स्‍ट्रॉंग रूम एवं प्रसाधन आदि का निर्माण कार्य प्रस्‍तावित है।

अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

66. ( क्र. 3218 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्‍या भारत शासन के राजपत्र में निहित न्‍यूनतम मजदूरी दर जो शासन से लागू किया गया है कम से कम उस मानदेय को मध्‍यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भविष्‍य एवं परिवार को ध्‍यान में रखते हुए उनके हित में लागू नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं तथा विगत कई वर्षों से अतिथि‍ शिक्षकों को नियमित किए जाने हेतु कई बार शासन प्रशासन स्‍तर पर मौखिक घोषणाएं होने के बावजूद भी आज दिनांक तक उन्‍हें नियमितिकरण हेतु आदेश जारी क्‍यों नहीं हुये? (ख) क्‍या प्रशासनिक तौर पर अतिथि शिक्षकों को नियमि‍त किए जाने हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो यह बताएं कि अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा? यदि कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है तो क्‍यों? (ग) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा 2013 के पूर्व अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक बनाने की घोषणा मनगवां जिला रीवा में की गई थी? जिसे 6 से 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों पूरी नहीं कि गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाता है। जी नहीं, ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। सीधी भर्ती अंतर्गत रिक्त संविदा शाला शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों को उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित, जिनके द्वारा न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्रों तथा न्यूनतम 200 दिवस तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, हेतु संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही 

[स्कूल शिक्षा]

67. ( क्र. 3226 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल एवं उसके द्वारा संचालित आदेश उ.मा.वि. भोपाल/जावरा/रीवा में प्रति नियुक्ति पर कब से कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है तथा प्रतिनियुक्ति के नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि प्रतिनियुक्ति के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, है तो, ऐसे कितने कर्मचारी तथा अधिकारी है, जिन्‍हें प्रतिनियुक्ति के नियमों का स्‍पष्‍ट उल्‍लघंन करने बार-बार प्रतिनियुक्ति दी जा रही है, इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्‍त की जावेगी, तो कब तक स्‍पष्‍ट करें?                               (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल द्वारा संचालित स्‍कूलों में कितने प्राचार्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उनको हटाकर माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के वरिष्‍ठ व्‍याख्‍याताओं को प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्‍थापना की जावेगी? (घ) माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल के शिक्षकों/व्‍याख्‍याताओं द्वारा उत्‍कृष्‍ट परीक्षा परिणाम देने पर उनको प्रोत्‍साहित राशि कब-कब दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं दी गई है? क्‍या प्रोत्‍साहन राशि दी जावेगी तथा उत्‍कृष्‍ट परीक्षा परिणाम देने पर आऊट ऑफ टर्न पदोन्‍नति दी जावेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल में कुल 11 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियु‍क्‍त पर कार्यरत है तथा मण्‍डल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा.वि. भोपाल में 09 एवं आदर्श उ.मा.वि. रीवा में 10 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। प्रतिनियुक्ति के नियमों का पालन किया जा रहा है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश-(क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा.वि. भोपाल/जावरा/रीवा में प्राचार्य के पद पर कोई भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल के शिक्षकों/व्‍याख्‍याताओं द्वारा  उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने पर उनको प्रोत्‍साहन राशि नहीं दी गई है। प्रोत्साहन राशि एवं आऊट आँफ टर्न पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। शेषांश, प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''अट्ठाव''

प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के पत्र पर कार्यवाही न करने की शिकायत

[स्कूल शिक्षा]

68. ( क्र. 3228 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के पत्र क्र./स्‍थापना राज/बी./वी.ई.ओ./सागर/132/2017/1869, भोपाल दिनांक 23/11/2017 से प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के पत्र में कार्यवाही न करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर म.प्र. को पत्र प्रेषित किया था। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ है तो, उक्‍त पत्र में क्‍या कार्यवाही संबंधित द्वारा की गई है? की गई कार्यवाही की पूर्ति के साथ जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? कारण बतायें तथा कार्यवाही न करने वाले के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के पत्र में अंकित वी.ई.ओ. प्रेमसिंह ठाकुर वर्तमान में किस पद प्रभार में हैं, की जानकारी उस कर्मचारी पंजी की छायाप्रति के साथ देवें, जहाँ श्री सिंह 03 वर्षों से अपना हस्‍ताक्षर कर कार्य सम्‍प्रेषित कर रहे है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संबंध में यदि प्रेम सिंह ठाकुर BEO खुरई जिला सागर के पद पर कार्य कर रहा है तो किसके आदेश से उक्‍त नियम विरूद्ध आदेश निरस्‍त कर उसे मूल पद स्‍थापना को वापस करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) :  (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के        प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री प्रेमसिंह ठाकुर वर्तमान में प्रधानाध्यापक महाराणा प्रताप शासकीय माध्यमिक शाला खुरई के पद पर कार्यरत है। शेषांश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन एवं चार अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तरांश अनुसार श्री प्रेमसिंह ठाकुर को प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खुरई के दायित्व से मुक्त कर मूल पदस्थापना की शाला महाराणा प्रताप शासकीय माध्यमिक शाला खुरई हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गढ़पहरा-बहरोल सड़क मार्ग जीर्णोशीर्ण स्थिति के कारण सुधार कार्य

[लोक निर्माण]

69. ( क्र. 3339 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गढपहरा से बहरोल तक सड़क मार्ग की वर्तमान में क्‍या स्थिति है एवं विभाग द्वारा इस मार्ग पर आवागमन को लेकर कब कार्य विगत 5 वर्षों में किया गया था? (ख) क्‍या उक्‍त सड़क मार्ग वर्तमान में राहगीरों/दुपाहिया वाहन/चार पहिया वाहनों के आवागमन के लिये उपयुक्‍त है?           (ग) यदि नहीं, है तो विभाग इस सड़क मार्ग को आवागमन की दृष्टि से तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही कर रहा है? (घ) इस मार्ग पर कुड़ारी-गढपहरा मुहाल-रिछोड़ा-मसवासी-बहेरिया         साहनी-गढौली कलां-सेवारा सेवारी-मढैया गौंड बहरोल एवं अन्‍य ग्रामों के ग्रामीण वर्तमान में सड़क की धूल एवं आवागमन में हो रही असुविधा के लिये निरंतर दो वर्ष से परेशान हो रहे हैं, इसके लिये विभाग उन्‍हें कब तक राहत देगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) गढपहरा-धामोनी मार्ग गढपहरा से बहरोल का निर्माण कार्य ए.डी.बी. म.प्र. डिस्टिक रोड-2 सेक्‍टर प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत अनुबंध में शामिल अन्‍य 3 मार्गों के साथ दिनांक 26.04.2017 से प्रगति पर है वर्ष 2013-14 में 5.20 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य कराया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्य प्रारंभ की ति‍थि 26.04.2017 है। मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण होने की समयावधि 20 माह है।

क्लस्टर योजना ड्रिप वितरण से लाभांतिव हितग्राही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

70. ( क्र. 3382 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से 2017 तक खरगोन जिले में क्लस्टर योजना अंतर्गत ड्रिप वितरण से विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा के लाभांवित हितग्राही/कृषकों के पूर्ण नाम,पिता का नाम, खसरा क्रमांक, कुल रकबा, ड्रिप का रकबा, ड्रिप सामग्री की कुल राशि, अनुदान राशि, प्रदायकर्ता फर्म/कंपनी का नाम, कृषक का ग्राम, पंचायत सहित सूची देवें? (ख) उक्त हितग्राहियों के भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम की सूची देवें। (ग) उक्त हितग्राहियों का मूल्यांकन/सत्यापन कार्य क्या उपसंचालक स्तर पर किया गया है।? यदि हाँ, तो प्रति देवे। क्या किसी हितग्राही द्वारा प्राप्त सामग्री को बाद में विक्रय भी किया गया है। (घ) योजना में प्राप्त आवंटन तथा व्यय की जानकारी मदवार देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जी नहीं। किसी भी हितग्राही द्वारा प्राप्‍त सामग्री के विक्रय की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर योजनाओं से लाभांवित हितग्राही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

71. ( क्र. 3383 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक खरगोन जिले के कृषि विभागीय ड्रिप एवं स्प्रिंकलर योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों के पूर्ण नाम, पिता का नाम, खसरा नंबर, ग्राम, विकासखण्ड, सामग्री, कृषक अंश, अनुदान राशि, अनुदान प्राप्तकर्ता कंपनी/डीलर का नाम सहित ग्रामवार योजनावार सूची देवें। (ख) उक्त अवधि में नलकूप खनन/मोटर पंप की हितग्राहियों की सूची मोटर एवं पंप के सीरियल क्रमांक सहित हितग्राहीवार ग्रामवार देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक खरगोन जिले के कृषि विभागीय ड्रिप एवं स्प्रिंकलर योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। खसरा नंबर की जानकारी एकत्रित की जा रही है।              (ख) उक्‍त अवधि में नलकूप खनन/मोटर पंप की हि‍तग्राहियों की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

ट्रेक्टर अनुदान से लाभांवित हितग्राही 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

72. ( क्र. 3384 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2010 से 2014 तक खरगोन जिले के उद्यानिकी विभागीय PMKSY योजना अंतर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर अनुदान से भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के लाभांवित हितग्राहि‍यों के पूर्ण नाम, खसरा नंबर, अनुदान राशि, अनुदान प्राप्तकर्ता कंपनी सहित ग्रामवार सूची देवें। (ख) विगत 5 वर्षों में उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना अंतर्गत ट्रेक्टर विथ रोटावेटर अनुदान से लाभांवित हितग्राहि‍यों के ट्रेक्टर इंजन नंबर या चेसिस नंबर या पंजीयन नंबर सहित सूची हितग्राहीवार देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित नहीं थी, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।             (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनसठ''

संचालित योजनाओं हेतु प्राप्त आवंटन 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

73. ( क्र. 3393 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला होशंगाबाद अन्‍तर्गत विकासखण्‍ड पिपरिया एवं बनखेड़ी में आत्‍मा गवर्निग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं हेतु वर्ष 2017-18 में कितनी राशि का आवंटन प्राप्‍त हुआ? (ख) प्राप्‍त आवंटन के विरूद्ध परियोजना संचालक जिला होशंगाबाद द्वारा विकासखण्‍ड पिपरिया एवं बनखेड़ी में संचालित योजनाओं पर कितनी राशि का व्‍यय किया गया? (ग) आत्‍मा योजना अन्‍तर्गत विकासखण्‍ड पिपरिया एवं बनखेडी में व्‍यय की गई राशि की जानकारी मदवार, घटकवार एवं हितग्राही संख्‍या सहित सम्‍पूर्ण विवरण प्रदान की जावे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिला होशंगाबाद अंतर्गत विकासखण्‍ड पिपरिया एवं बनखेड़ी में आत्‍मा गवर्निगबोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं हेतु वर्ष 2017-18 में प्रत्‍येक विकासखण्‍ड हेतु राशि रूपये 38224.00 का आवंटन प्राप्‍त हुआ है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''साठ''

उपायुक्‍त (सहकारिता) के विरूद्ध हुई शिकातयों की जांच

[सहकारिता]

74. ( क्र. 3396 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री अखिलेश निगम उपायुक्त सहकारिता होशंगाबाद के विरूद्ध शिकायतें हुई हैं? जिनकी जाचं क्‍या विभाग द्वारा करायी गयी हैं? (ख) कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ, में है तो         श्री निगम के विरूद्ध हुई शिकायतों में से कितनी जांचे हो चुकी हैं और कितनी लंबित हैं?          (ग) श्री अखिलेश निगम के विरूद्ध हो चुकी कितनी जांचों में से कितनी शिकातयों की जांच में         श्री निगम दोषी पाये गये हैं? दोषी पायी गयी जांचों में इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई बताये? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही न किये जाने के प्रति क्या संबंधित के विरूद्ध उत्तयरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? (घ) उपरोक्त जांचों में दोषी पाये जाने के उपरांत श्री निगम को उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण व जिम्मेदाराना पद पर रखा जाना क्या शासन हित या जनहित में उचित हैं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) श्री अखिलेश निगम, उप आयुक्त सहकारिता होशंगाबाद के विरूद्ध होशंगाबाद पदस्थी की, प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

असदस्‍यों द्वारा की गई शिकायतें

[सहकारिता]

75. ( क्र. 3409 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक जिला स्‍तरीय सहकारी संस्‍थाओं एवं विपणन सहकारी संस्‍थाओं के संबंध में असदस्‍य द्वारा शिकायत करना व उसकी जांच कराने का म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 में क्‍या प्रावधान है? (ख) अशोकनगर जिला अंतर्गत वर्ष 2015 से जनवरी 2018 तक की अवधि में प्रश्नांश (क) में वर्णित असदस्‍यों द्वारा की गई कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? अधिनियम में प्रावधान नहीं होने एवं असदस्‍य को अधिकार नहीं होते हुए भी उन शिकायतों पर जांच कराने का कारण बतावे? जांच कराना वैधानिक है अथवा नहीं? इस संबंध में विभाग क्‍या कोई नीतिगत निर्देश जारी करेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कोई प्रावधान नहीं है। (ख) असदस्‍य श्री कौशल गुप्‍ता द्वारा 08 शिकायतें प्रस्‍तुत की गई। शिकायतों की प्रशासनिक जांच कराई गई। वैधानिक जांच नहीं कराई गई, अपितु प्रशासनिक जांच कराई गई। कोई नीतिगत निर्देश जारी करने की आवश्‍यकता नहीं है।

संचालक मंडल का संचालन

[सहकारिता]

76. ( क्र. 3410 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी अधिकार की धारा 53 (8) के अलावा अन्‍य उपबंध में संचालक मंडल भंग होकर उनमें जिला सहकारी बैंकों में प्रभारी बोर्ड को सहकारी संस्‍थानों को बैंक की सदस्‍यता प्रदान संबंधी नीति नियम निर्देश समस्‍त पत्रों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें। विपणन सहकारी संस्‍थाओं को सुदृढ़ करने बावत शासन के संकल्‍प की प्रति उपलब्‍ध करावें? विपणन सहकारी संस्‍था ईसागढ़ ने कितनी बार बैंक की सदस्‍यता/शाखा सीमा स्‍वीकृति के बिना उपार्जन कार्य किया है? इस संस्‍था को सदस्‍यता/शाख सीमा स्‍वीकृति क्‍यों नहीं दी जा रही है? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं। (ख) जिला सहकारी बैंक गुना अंतर्गत प्रभारी अधिकारी बोर्ड बैठक के संकल्‍प क्रमांक 02 दिनांक 04/03/2014 को सदस्‍यता प्राप्‍त करने वाली संस्‍थाओं की सूची उपलब्‍ध करावें? इन संस्‍थाओं को सदस्‍यता देने के पूर्व संयुक्‍त पंजीयक ग्‍वालियर संभाग से अभिमत मंगाया गया था क्‍या? तो वह पत्र एवं अभिमत की प्रतियां उपलब्‍ध करावें? पूर्व में सदस्‍यता संबंधी संकल्‍प लेने के पश्‍चात विपणन सहकारी संस्‍था ईसागढ़ जिला अशोकनगर को सदस्‍यता दिये जाने के संबंध में बैंक द्वारा संयुक्‍त पंजीयक ग्‍वालियर को अभिमत हेतु पत्र लिखे जाने का कारण बतावें? क्‍या यह वैधानिक हैं? लिखे पत्रों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें? संयुक्‍त पंजीयक ग्‍वालियर ने इस पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्‍ध करावें? (घ) क्‍या यह सही है कि बैंक एवं प्रभारी बोर्ड द्वारा जानबूझकर सदस्‍यता/शाख सीमा स्‍वीकृति नहीं देने के कारण विपणन संस्‍था ईसागढ़ ने 2018 में उपार्जन कार्य करने से इंकार कर दिया हैं? यदि हाँ, तो शासन इस मामले में दोषियों पर कोई कार्यवाही करेगा और कब तक?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (8) के अतिरिक्त अन्य उपबन्धों में संचालक मण्डल भंग होने पर प्रशासक को बैंक की सदस्यता प्रदान करने संबंधी निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विपणन समिति को सुदृढ़ करने संबंधी संकल्प की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विपणन सहकारी संस्था ईसागढ़ द्वारा बैंक की सदस्यता प्रदान करने के संबंध में दिनांक 12.6.2014, 10.3.2015, 23.10.2015, 30.6.2015, 23.6.2016, 2.7.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। सदस्यता देने के संबंध में आवेदन दिनांक 23.11.2015 प्रशासक की बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक के संकल्प क्र. 5 में निर्णय लिया गया कि विपणन सहकारी संस्था ईसागढ़ को बैंक की सदस्यता दिये जाने के संबंध में संयुक्त पंजीयक, ग्वालियर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। बैंक के द्वारा दि. 11.12.2015 को संयुक्त पंजीयक, ग्वालियर को अभिमत हेतु प्रस्ताव भेजा गया। अभिमत प्राप्त नहीं होने के कारण सदस्यता प्रदान नहीं की जा सकी। विपणन समिति, ईसागढ़ द्वारा बगैर सदस्यता तथा साख सीमा स्वीकृति के वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक उपार्जन का कार्य किया। साख सीमा स्वीकृति हेतु दिनांक 18.1.2018 एवं 23.1.2018 को पुनः आवेदन प्राप्त हुए हैं जो बैंक के प्रशासक की आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखा जायेगा। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जी हाँ। पत्र एवं अभिमत की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है। बैंक के प्रशासक की बैठक दिनांक 23.11.2015 में लिये गये निर्णय के कारण संयुक्त पंजीयक, ग्वालियर से पुनः अभिमत मांगा गया। पत्र की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। संयुक्त पंजीयक, ग्वालियर द्वारा दिनांक 3.2.2018 को पंजीकृत उपविधि एवं नियमानुसार निराकरण कर अभिमत बैंक को दिया गया। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। (ग) विपणन समिति ईसागढ़ द्वारा पत्र दिनांक 17.1.2018 से बैंक द्वारा लिमिट स्वीकृत नहीं किये जाने की दशा में वह उपार्जन का कार्य करने में असमर्थ रहेगी, ऐसा अवगत कराया गया है। बैंक को समिति को नियमानुसार सदस्यता दिये जाने तथा पात्रतानुसार साख सीमा स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मूंग खरीदी की राशि का किसानों को भुगतान

[सहकारिता]

77. ( क्र. 3417 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में हरदा जिले में मूंग खरीदी किस-किस समितियो द्वारा खरीदी की गई? किस-किस समितियो द्वारा कितनी मात्रा में मूंग खरीदी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने किसानों को मूंग की फसल का भुगतान किया गया? कितने किसानो का भुगतान शेष रहा है और क्‍यों? (ग) किसानों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व लेट होने का दोषी कौन है व दोषी पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कब तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) कितने किसानो के बैंक खाते बंद कर दिये हैं? बंद बैक खातो को कब चालू कर दिया जायेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) मूंग उपार्जन का 15130 किसानों को भुगतान किया गया, 101 किसानों का भुगतान कृषक क्रय विक्रय एवं विपणन सहकारी समिति टिमरनी के अध्‍यक्ष सह केन्‍द्र प्रभारी द्वारा खरीदी में अनियमितता किये जाने के कारण लंबित है। (ग) शेष किसानों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, भुगतान में विलंब हेतु कृषक क्रय विक्रय एवं सहकारी समिति टिमरनी के अध्‍यक्ष सह केन्‍द्र प्रभारी दोषी है, जिसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, प्रकरण पुलिस थाना टिमरनी में विवेचनाधीन है। (घ) 631 कृषकों के बैंक खाते मंडी अनुबंध के अभाव में बंद किए गए थे, जो सत्‍यापन उपरांत चालू कर दिए गए है।

परिशिष्ट - ''इकसठ''

आउटसोर्स कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का जानबूझकर शोषण किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

78. ( क्र. 3451 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कृषि विभाग द्वारा रखे आउटसोर्स कर्मचारियों की संस्‍था मैसर्स प्रसाद कांट्रेक्‍टर एवं फैवीकेटर्स भोपाल द्वारा दिसबंर 2015 से आज दिनांक तक संस्‍था द्वारा वेतन, EPF, ESIC, कटौत्रे आदि का भुगतान जानबूझकर नहीं किया जा रहा है? जबकि विभाग द्वारा संस्‍था को समस्‍त भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार के आर्थिक शोषण की शिकायतें कितनी आउटसोर्स कंपनियों के विरूद्ध CMHelpline में पंजीकृत है? फिर भी सरकार द्वारा आउटसोर्स को बढ़ावा दिया जाकर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर क्‍यों नहीं दिया जा रहा? (ख) क्‍या शासन द्वारा इन कर्मचारियों को उपरोक्‍त संस्‍था से वेतन दिलाकर इस प्रकार की संस्‍थाओं के विरूद्ध जांच कर इनको ब्‍लैक लिस्‍टेड किया जावेगा? (ग) शासन द्वारा इन आउटसोर्स कपंनियों द्वारा किये गये इस प्रकार के शोषण को रोकने हेतु क्‍या उपाय किये जा रहे हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) आउट सोर्स आधार पर डाटा एन्‍ट्री आपरेटर उपलब्‍ध कराने हेतु मेसर्स प्रसाद कान्‍ट्रेक्‍टर एवं फेब्रिकेटर्स भोपाल से हुए अनुबंध को दिनांक 20.12.2014 को समाप्‍त कर दिया गया है। अत: प्रश्‍नांकित अवधि एवं प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। डाटा एन्‍ट्री आपरेटर्स से संबंधित समस्‍त स्‍वत्‍वों का भुगतान आपरेटर्स एवं संबंधित नियोजक फर्म के बीच का मामला है, जिसके निराकरण हेतु उक्‍त नियोजक फर्म के कर्मचारी विधिक कार्यवाही हेतु स्‍वतंत्र है। डाटा एन्‍ट्री आपरेटर्स द्वारा सी.एम. हेल्‍पलाईन पोर्टल पर संबंधित संस्था मेसर्स प्रसाद कान्‍ट्रेक्‍टर एवं फेब्रिकेटर्स भोपाल के द्वारा भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायतें दर्ज हैं। सरकार द्वारा आउटसोर्स आधार पर अप्रत्‍यक्ष रूप से बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जा रहा है। (ख) संस्‍था प्रसाद कान्‍ट्रेक्‍टर एवं फेब्रिकेटर्स भोपाल से हुये अनुबंध अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटर्स के समस्‍त स्‍वत्‍वों का भुगतान संस्‍था को किया जाकर दिनांक 20.12.2014 को संस्‍था से हुआ अनुबंध समाप्‍त कर दिया गया है। अत: उक्‍त संस्‍था के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) आउटसोर्स फर्मों के द्वारा आर्थिक शोषण की स्थिति में संबंधित कर्मचारी श्रम न्‍यायालय अथवा अन्‍य विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु वाद दायर करने के लिये स्‍वतंत्र हैं।

उज्‍जैन संभाग एवं मनासा मण्‍डी की उपज बिक्री

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

79. ( क्र. 3504 ) श्री कैलाश चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जुलाई से 10 फरवरी तक (इस अवधि में) विगत पाँच वर्षों में उज्‍जैन संभाग के जिला मुख्‍यालय की कृषि उपज मण्डियों एवं मनासा मण्‍डी में किस-किस कृषि उपज की कितनी कितनी बिक्री की गई? (ख) प्रमुख जिन्‍सवार एवं वर्षवार मण्‍डीवार जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

बीना के अंतर्गत मंडी बोर्ड के शासकीय विद्यालयों में निर्माण कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

80. ( क्र. 3527 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में विगत 10-12 वर्षों में मंडी बोर्ड के द्वारा कितने शासकीय विद्यालयों के निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये हैं वर्षवार सूची उपलब्‍ध करायी जावें। (ख) शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय भानगढ़ के भवन निर्माण की स्‍वीकृति किस वर्ष में जारी की गयी थी एवं निर्माण कार्य किस वर्ष में पूर्ण होना था तथा वर्तमान स्थिति से अवगत करावें? (ग) शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय भानगढ़ का भवन का निर्माण कार्य आने वाले कितने वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है? क्‍या विद्यालय का भवन न होने के कारण छात्र-छात्राओं को अध्‍ययन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा गत वर्ष में छात्रों की दर्ज संख्‍या 767 है?            (घ) क्‍या बजट उपलब्‍ध कराकर विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। अपितु लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के द्वारा शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय भवन भानगढ़ जिला सागर के भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति प्रदान कर मण्‍डी बोर्ड को निर्माण एजेंसी बनाया गया था। इसके अतिरिक्‍त बीना क्षेत्र में मंडी बोर्ड द्वारा कोई शासकीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य स्‍वीकृत न होने से निर्माण एजेंसी के रूप में कोई कार्य नहीं कराया गया है। अतएव शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांकित भवन के लिए 01.03.2008 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मंडी बोर्ड को निर्माण एजेंसी नियुक्‍त किया गया तथा बजट राशि वर्ष 2008-09 में उपलब्‍ध करायी गई, जिसके अनुसार निर्माण कार्य वर्ष 2009-10 को पूर्ण होना था वर्तमान में भवन में फ्लोरिंग, लाईट एवं पेवर ब्‍लाक तथा पुताई आदि का कार्य शेष है। (ग) शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य लगभग तीन माह में पूर्ण होने की संभावना है वर्तमान में शासकीय हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल भानगढ़ में दर्ज 767 छात्र-छात्राओं का अध्‍ययन हाई स्‍कूल, माध्‍यमिक, प्राथमिक विद्यालय कक्षों में संचालित किया जा रहा है। (घ) उक्‍त कार्य का बजट उपलब्‍ध है, उत्‍तरांश (ग) अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं मूल विभाग को सौंपने 

[स्कूल शिक्षा]

81. ( क्र. 3562 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग अन्तर्गत संचालित जिला शिक्षा केन्द्र एवं बी.आर.सी. कार्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद प्रतिनियुक्ति से भरे गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालयों में कितने पदों पर नीमच जिला अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अधिकारी, कर्मचारी प्रश्न दिनांक तक कार्यरत हैं? (ग) क्या विभाग प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुके अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर उन्हें मूल विभाग में भेजने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत संचालित जिला शिक्षा केन्द्र एवं बी.आर.सी. कार्यालयों में स्वीकृत तथा प्रतिनियुक्ति से भरे पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नीमच जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में 01 तथा बी.आर.सी. कार्यालय में 03 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष है तथापि इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक हो तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। संबंधित विभाग द्वारा किसी अधिकारी की सेवाएं वापिस चाहे जाने पर अथवा उक्त अधिकारी/कर्मचारी के सेवा की आवश्यकता शेष न रहने पर प्रतिनियुक्ति से सेवायें वापिस की जा सकेंगी।

किसानों को स्प्रिंकलर सेट एवं अनुदान की राशि खातों में जमा करने

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

82. ( क्र. 3573 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैतूल जिले में उद्यानिकी विभाग के द्वारा किसानों को स्प्रिंकलर सेट एवं पाइप लाईन हेतु अनुदान स्‍वीकृत कर स्प्रिंकलर सेट एवं पाइप लाईन खेतों में लगाए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष २०१७-१८ में इस योजनांतर्गत कितना बजट आवंटन प्राप्‍त हुआ तथा प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि व्‍यय हुई? (ग) स्प्रिंकलर एवं पाइप लाईन किस-किस कम्‍पनी से कितनी-कितनी राशि के क्रय किए गए एवं कंपनी को कब-कब भुगतान किया गया। सूची उपलब्‍ध करावें? (घ) क्‍या स्प्रिंकलर एवं पाइप लाईन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? यदि हाँ, तो प्राप्‍त निविदाओं के तुलनात्‍मक पत्रक की एवं प्रकाशित निविदा की प्रति उपलब्‍ध कराएं?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। बैतूल जिले में विभाग द्वारा स्प्रिंकलर सेट हेतु किसानों को अनुदान स्‍वीकृत किया गया है, परंतु पाईप लाईन हेतु विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है। (ख) प्रश्‍नाधीन वर्ष में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत बैतूल जिले को राशि रूपये 592.34 लाख का आवंटन प्राप्‍त हुआ है तथा प्रश्‍न दिनांक तक राशि रूपये 147.42 लाख व्‍यय की गई है। (ग) विभाग द्वारा स्प्रिंकलर संयंत्र क्रय नहीं किये गये है। योजना अनुसार कृषक द्वारा चयनित वेंडर/कंपनी से स्प्रिंकलर संयंत्र क्रय करने का प्रावधान है वर्ष 2017-18 में प्रश्‍न दिनांक तक स्प्रिंकलर की अनुदान भुगतान राशि निरंक है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गुरूजियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

83. ( क्र. 3592 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा ग्यारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997 से 2004 तक नियुक्त गुरूजियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक आदेश जारी किये जावेगें अथवा अगर नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रावधानों के अनुसार वरिष्‍ठता प्रदान की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पदक्रम सूची में शामिल करना

[स्कूल शिक्षा]

84. ( क्र. 3593 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत इन्दौर जिले के व्यायाम शिक्षकों (जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक शिक्षक से व्यायाम शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है) को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पदक्रम सूची में शामिल नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें व कब तक संशोधित सूची जारी की जावेगी? स्पष्ट करें। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ ऐसे व्यायाम शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या उन्हे द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो ऐसे व्यायाम शिक्षकों की सूची देवें, साथ ही इन्हे 24 वर्ष की क्रमोन्नति का लाभ कब तक दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) व्यायाम शिक्षकों की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में जारी पदक्रम सूची में 05 लोकसेवकों का नाम शामिल किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। शेष एक लोकसेवक का नाम पदक्रम सूची में शामिल करने हेतु संचालनालय के पत्र दिनांक 07.03.18 द्वारा प्रस्ताव चाहा गया है। उक्त के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) 03 लोकसेवकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदाय किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। शेष 03 लोकसेवकों के द्वितीय क्रमोन्नति प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह एक सतत् प्रक्रिया है निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

घट्टिया में विभाग के जर्जर भवनों के निर्माण एवं सुधार कार्य

[लोक निर्माण]

85. ( क्र. 3603 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में लो.नि.विभाग के कितने भवन ऐसे हैं जो जर्जर होने के कारण उपयोगी नहीं हैं एवं ऐसे कितने जर्जर भवन हैं, जो कि, जर्जर होने के उपरांत भी उपयोग में लिए जा रहे हैं? (ख) क्या जर्जर भवनों के स्थान पर नये भवन बनाने की कोई कार्ययोजना विभाग में तैयार की जा रही है तो वह कौन सी हैं? (ग) उक्त भवनों का अन्यत्र उपयोग करने के लिए क्या विभाग विचार करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के कॉलम 5 अनुसार है। (ग) विभिन्‍न प्रशासनिक विभाग से संबंधित एवं इस विभाग के अंतर्गत कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

 

 

पांडिया छपारा से जेवनारा मार्ग निर्माण 

[लोक निर्माण]

86. ( क्र. 3633 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में‍ विभाग द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण वर्तमान में चल रहा है? राशिवार, सड़कवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या पांडिया छपारा से जेवनारा मार्ग में डामरीकरण के लिए क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कई वर्षों से डामरीकरण कराने की मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो महज 04 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी तक क्‍यों नहीं हो पाया है? विलंब का क्‍या कारण है? क्‍या इस मार्ग पर डामरीकरण का कार्य वर्तमान में किया जाना है? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यो? (घ) क्‍या उक्‍त मार्ग के निर्माण में विभाग से चूक हुई है? यदि हाँ, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) स्‍वीकृत न होने के कारण। कोई विलंब नहीं। जी हाँ। मजबूतीकरण में स्‍वीकृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

पलारी कहानी मार्ग के गुणवत्‍ताविहीन निर्माण 

[लोक निर्माण]

87. ( क्र. 3634 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले में पलारी कहानी मार्ग 42.13 किलोमीटर सी.सी. मार्ग मय पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य प्रगतिरत है? यदि हाँ, तो उक्‍त मार्ग प्रश्‍न दिनांक तक कितने किलोमीटर पूर्ण कर लिया गया है? कितना मार्ग निर्माण शेष रह गया है? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?             (ख) प्रश्नांश (क) के निर्माण के लिए कौन-कौन सी एजेंसी को कितनी-कितनी राशि में अनुबंध किया गया है? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्‍ता विहीन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो नवनिर्मित सड़क पलारी कहानी मार्ग के अंतर्गत ग्राम थांवरी, साजपानी, पिपरिया भसूड़ा एवं अन्‍य स्‍थानों पर मार्ग में दरारे क्‍यों आ रही है? (घ) क्‍या धनौरा नगर के मुख्‍य बाजार मार्ग में 1 वर्ष बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो विलंब का क्‍या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।          (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। गुणवत्‍ता संबंधी नियमित परीक्षण किये जाकर मानक गुणवत्‍ता अनुसार कार्य किया जा रहा है। उल्‍लेखित ग्राम थांवरी साजपानी पिपरिया भसूडा एवं अन्‍य स्‍थानों के जिन पेनलों में क्रेक्‍स हुये है वह शिंक्रेज क्रेक्‍स है, उन्‍हें एपोक्‍सी द्वारा सुधार किया गया है। शिंक्रेज क्रेक्‍स को गाईड करने कॉन्‍ट्रेक्‍शन ज्‍वाइंटस निश्चित अन्‍तराल पर नियमित काटे जा रहे है। (घ) जी हाँ, विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं ग्राम वासियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने के कारण कार्य में विलंब हुआ।

परिशिष्ट - ''बासठ''

छात्रा के 03 वर्ष बर्बाद करने वालों को दण्डित न करना 

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 3654 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्‍या हाई स्‍कूल परीक्षा वर्ष 2013 -14 रोल नम्‍बर 142440422 का संशोधन प्रकरण प्राचार्य के पत्र दिनांक 18/7/2014 द्वारा माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल को प्रेषित करने के उपरांत मामला मुख्‍य मंत्री समाधान में आने पर संशोधित अंकसूची संबंधित को दिनांक 01/12/2017 को सौंपी गई थी? यदि हाँ, तो अभिलेख कक्ष के दोषी अधिकारी श्री मुकेश मालवीय सहायक सचिव और          श्री आर.आर. डेहरिया पंजीयक अभिलेख कक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यो और कब तक की जावेगी? (ख) क्‍या पंजीयक और उक्‍त सहायक सचिव अपने उत्‍तरदायित्‍वों, कर्तव्‍यों के निर्वहन में असफल रहे, इसलिये इतना असाधारण विलम्‍ब हुआ? (ग) क्‍या उपरोक्‍त अधिकारियों को अन्‍य स्‍थानान्‍तरण कर आरोप पत्र जारी किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। तत्समय प्रकरण में उत्‍तरदायित्‍व निर्धारण करते हुए सागर परीक्षा संभाग के संबंधित डीलिंग सहायक श्रीमती रूखसाना खातून सहायक          ग्रेड-1, श्री पी.एन. त्रिपाठी कक्षाधिकारी तथा श्री राम मोहन पटेल सहायक सचिव को क्रमश: कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2803, 2807, 2805 दिनांक 05-12-2017 द्वारा निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई थी। शेषांश, प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला शाजापुर के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 3659 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) संविदा शिक्षक भर्ती नियम 2005 तथा 2008 के राजपत्र के तहत समय-सीमा में मात्र अपील ही करने का प्रावधान होने के कारण तथा प्रशासनिक एवं अनुशासनात्‍मक अधिकारी नहीं होने पर श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर द्वारा षडयंत्रपूर्वक बनाई गई जांच रिपोर्ट क्रमांक 2100 दिनांक 09.06.2015 श्री सुभाषचन्‍द्र शर्मा के अनेकों स्‍तर पर दिये गये अभ्‍यावेदनों को दृष्टिगत रखते हुये निरस्‍त की जायेगी। (ख) क्‍या            श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा द्वारा जांच हेतु सक्षम अधिकारी तथा प्रशासकीय एवं अनुशासनात्‍मक अधिकारी नहीं होने के कारण एकपक्षीय जांच पद का दुरूपयोग करते हुये क्‍यों की गई तथा जांच में अपना पक्ष रखने के लिये भी संबंधितों को नोटिस तक नहीं दिये गये क्‍या जांच में बिना प्रपत्रों का सत्‍यापन करवाये ही असत्‍य एवं निराधार जांच रिपोर्ट बनाने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा राजपत्र 2008 का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन करने के दोषी है, के विरूद्ध कब कार्यवाही की जायेगी। (ग) क्‍या सही है कि सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा शिकायत की जांचकर शिकायत के बिन्‍दुओं का निराकरण किया जा चुका था फिर वरिष्‍ट अधिकारी की जांच के पश्‍चात जो जांच हेतु सक्षम अधिकारी ही नहीं था उनके द्वारा कैसे जांच की गई तथा क्‍या राजपत्र 2008 का उल्‍लंघन करते हुये नियम विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक बनाई गई जांच रिपोर्ट कब तक निरस्‍त की जायेगी तथा राजपत्र 2008 का उल्‍लंघन करने पर अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जायेगी, स्‍पष्‍ट करें। (घ) शिकायतकर्ता बबीता मिश्रा और जांच अधिकारी श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा के तथाकथित संबंधों के फोटोग्राफों को दृष्टिगत रखते हुये तथा राजपत्र 2008 का उल्‍लंघन करने तथा श्री सुभाषचन्‍द्र शर्मा के अभ्‍यावेदन पर कार्यवाही करते हुये गंभीर कदाचरण के दोषियों के विरूद्ध तथा स्‍पेशल टॉस्‍क फोर्स पुलिस भोपाल म.प्र. की जांच रिपोर्ट में नियुक्ति स्‍वरूप प्रमाण पत्र सत्‍य पाये जाने पर    श्री पुरूषोत्‍तम शर्मा एवं बबीता मिश्रा के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही कर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा। यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दिनांक 09.06.2015 का जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शाजापुर के निर्देश दिनांक के 03.03.15 अनुक्रम में प्रस्तुत किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) में अंकित जांच प्रतिवेदन कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर 03 सदस्यीय समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रकरण की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं नियुक्ति प्रधिकारी जिला- शाजापुर के आदेशानुसार गठित समिति द्वारा की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) एस.टी.एफ. में प्राप्त शिकायत की जांच शाजापुर जिले के थाना प्रभारी मोहनबड़ोदिया द्वारा की गई है जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। कलेक्टर, जिला-शाजापुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शाजापुर द्वारा गठित जांच दल का जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। एक अन्य 03 सदस्यी दर का जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं तीन के जांच प्रतिवेदन से कलेक्टर,         जिला-शाजापुर सहमत है, जिसके आधार पर श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा को निलम्बित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परफार्मेन्‍स सिक्‍योरिटी डिपाजिट की राशि वापस किये जाने 

[लोक निर्माण]

90. ( क्र. 3699 ) पं. रमाकान्‍त तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्‍ट्रीय राजमार्ग सागर (तत्‍कालीन रीवा संभाग) के अनुबंध क्र. 68/एनएच/2011-12 दिनांक 07.03.2012 के द्वारा राष्‍ट्रीय राजमार्ग के क्र.7 के किमी 228 से 231/4 तथा 239/6 से 243/2 तक का पीरियोडिक रिनूवल का कार्य मेसर्स शांति कान्‍स्‍ट्रक्‍शन कम्‍पनी रीवा द्वारा कराया गया? (ख) यदि हाँ, तो कार्य प्रारम्‍भ होने एवं समाप्‍त होने की तिथि बतायें? (ग) क्‍या मेसर्स शांति कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कम्‍पनी रीवा द्वारा उक्‍त कार्य के लिये जमा की गई परफार्मेन्‍स सिक्‍योरिटी डिपोजिट की राशि आज दिनांक तक वापिस क्‍यों नहीं की गई? उक्‍त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (घ) आज दिनांक तक मेसर्स शांति कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कम्‍पनी रीवा को परफार्मेन्‍स सिक्‍योरिटी डिपोजिट की राशि वापस न किये जाने के लिये दोषी कौन है? उनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यादेश दिनांक 09.03.2012 को जारी किया गया था एवं दिनांक 25.06.2012 को कार्य पूर्ण किया गया था। (ग) कार्य की परफारमेंस अवधि 3 वर्ष थी जो दिनांक 24.06.2015 को पूर्ण होती है। अतः कार्य की परफारमेंस सिक्युरिटी की राशि दिनांक 24.06.2015 के पश्चात ही देय थी। म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 28.10.2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग रीवा बंद कर दिया गया। तत्पश्चात रीवा लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग का समस्त रिकार्ड लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग जबलपुर एवं इसके पश्चात लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग सागर को रिकार्ड हस्तांतरित किया गया। इस कारण मेसर्स शांति कंस्ट्रक्‍शन क. रीवा की परफारमेंस सिक्युरिटी जो कि पूर्व में रीवा डी.डी.ओ. में जमा थी, जो कि सागर डी.डी.ओ. में हस्तांतरित होना शेष है। इस बावत आयुक्त/संचालक कोष एवं लेखा पर्यावास भोपाल को लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग सागर डी.डी.ओ. कोड में राशि हस्तांतरित करने हेतु लेख किया गया है। लोक निर्माण विभाग रा.रा.संभाग सागर डी.डी.ओ. कोड में राशि हस्तांतरित होते ही परफारमेंस डिपाजिट की राशि वापिस कर दी जावेंगी। (घ) उत्‍तरांश के परिपेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यालयों का उन्नयन तथा प्रारंभीकरण किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 3768 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या मा. विभागीय मंत्रीजी ने दिनांक 22-8-2016 को वि.स.क्षे. बडवारा के वि.खं. ढीमरखेड़ा के ग्राम धरवारा की कक्षा 10 वीं की 122 छात्र संख्या के शा. हाई स्कूल के हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन की, की गई घोषणा के परिपालन में उन्नयन कर दिया है? (ख) क्या प्रश्नकर्त्ता‍ के पत्र दिनांक ।-7-2017 तथा 19-9-2017 में मा. विभागीय मंत्री कार्यालय से दिनांक 1-7-2017 को           कौन-कौन सा मिडिल व 1 हाईस्कूल के उन्नयन के मांगे गये प्रस्ता‍व पर किन विद्यालयों को प्रस्तावित किया गया है? (ग) विधानसभा सत्र दिनांक 1-12-2017 के प्रश्न क्र. 1896 में विद्यालयों के उन्नयन के पूछे गये प्रश्न के तारतम्‍य में प्रश्नांश (क) से (ग) में विद्यालयों को वित्‍तीय संसाधन उपलब्ध कराकर वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र में घोषित कर प्रारंभ कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। उन्‍नयन किये गये शालाओं की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘दो‘‘ अनुसार वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाला उन्नयन मापदण्‍डों की पूर्ति, बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बीमा दावा राशि का किसानों को भुगतान न होना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

92. ( क्र. 3780 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद से म.प्र. में कितने कृषकों का फसल बीमा किया है? कितनी राशि प्रीमियम के रूप में किस-किस कंपनी को कब कब जमा की गई? प्रीमियम राशि में से कितनी-कितनी राशि केन्‍द्र व राज्य सरकार द्वारा जमा की गई है? कितनी राशि किसानों द्वारा जमा की है? कितनी जमा की जाना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अभी तक कितने कृषकों को कितनी राशि फसल बीमा दावा राशि के रूप में भुगतान की गयी है? कुल कृषकों की संख्या एवं राशि सहित जिलेवार बतावें? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 255 दिनांक 29-11-2017 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में दी गयी जानकारी अनुसार कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा 199 कृषकों की सूची बीमा दावा राशि के भुगतान हेतु ए.आई.सी. बीमा कंपनी को भेजने के बाद बीमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने, कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गयी है? यदि हाँ, तो अभी तक कृषकों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण है? कब तक राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2016 मौसम हेतु दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को किया जा चुका है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।             (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तिरसठ''

मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मुश्त पदोन्‍नति की घोषणा

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 3781 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 05 सितम्बर, 2017 को शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षक संवर्ग के लिए समयमान वेतनमान एवं सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर एक मुश्त पदोन्नति की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त घोषणाओं को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए हैं? यदि हाँ, तो जारी आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं को पूर्ण करने संबंधी आदेश जारी कर दिए जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाऐं पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. सी 3-09/2017/ 3/ एक दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार। दूसरी घोषणा के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्‍टेशनरी क्रय और मुद्रण में भ्रष्‍टाचार की जांच एवं कार्यवाही 

[सहकारिता]

94. ( क्र. 3858 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) जिला सहकारिता केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी के द्वारा वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के मध्‍य कौन-कौन से पंजी, स्‍टेशनरी और वस्‍तुए कम्‍प्‍यूटर इत्‍यादि किस दर पर कितनी मात्रा में कुल कितनी राशि की कहाँ-कहा से किस आधार पर मुद्रित अथवा क्रय की गयी और इन सामग्रियों को कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब, किन-किन सहकारी बैंकों संस्‍थाओं व सहकारी समितियों को किस दर पर उपलब्‍ध कराया गया? (ख) क्‍या उक्‍त सामग्रियों के मुद्रण व क्रय के पूर्व खुले बाजार से निविदा आमंत्रण के विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है? हाँ तो संलग्‍न करें नहीं तो क्‍यों और इसके लिए कौन लोग जिम्‍मेदार हैं? मुद्रण व सामग्री क्रय में अपनायी गयी प्रक्रियाओं के अभिलेख संलग्‍न करें? (ग) क्‍या उक्‍त अवधि में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी के प्रधान कार्यालय द्वारा सामग्री के मुद्रण व क्रय हेतु बनाये गये नियमों/निर्देशों के अनुरूप खुले मार्केट में निविदा आमंत्रित न कर गुपचुप तरीके से तीन कोटेशन बुलाकर बाजार दर से अधिक दर पर सामग्रियों का मुद्रण व क्रय किया गया है? (घ) क्‍या शासन इस तरह कराये गये सामग्रियों का मुद्रण और क्रय की जांच करवाकर किये गये भारी भ्रष्‍टाचार का पर्दाफास करने और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? नहीं तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। क्रय की गई एवं मुद्रित करायी गई स्टेशनरी/सामग्रियों की कितनी-कितनी मात्रा, कब-कब, किन-किन सहकारी बैंकों/ सहकारी संस्थाओं को किस दर पर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी एकत्रित की जा रही है।         (ख) बैंक द्वारा वर्ष 2007-08 में निविदा आमंत्रण के विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है वर्ष 2007-08 में प्राप्त अनुमोदित दर आधार पर आगामी वर्ष 2008-09 में सामग्री मुद्रण व क्रय की गई है। इसी प्रकार उक्त वर्ष 2007-08 में अपनायी गयी टेंडर प्रक्रिया में सफल निविदाकार सहकारी मुद्रणालयों की स्वीकृत दर के आधार पर वर्ष 2009-10 हेतु आफर लेटर दिये गये हैं। जिस आधार पर वर्ष 2009-10 में भी सामग्री मुद्रण व क्रय की गई है तथा वर्ष 2010-11 में निविदा आमंत्रण के विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है वर्ष 2010-11 में सफल निविदाकार सहकारी मुद्रणालयों की स्वीकृत दर आधार पर वर्ष 2010-11 में सामग्री मुद्रण व क्रय की गई एवं वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्त आफर लेटर दिये गये, अनुसार सामग्री मुद्रण व क्रय की गयी है। निविदा आमंत्रण प्रकाशित समाचार पत्रों व प्राप्त आफर लेटर तथा मुद्रण व सामग्री में अपनायी गयी प्रक्रियाओं के अभिलेख पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) अनुसार सामग्रियों का मुद्रण/क्रय किया गया। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामग्री प्रदाय व बिना भुगतान आदेश के खाते से राशि आहरण किया जाना

[सहकारिता]

95. ( क्र. 3859 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) म.प्र. के सहकारी विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंकों के प्रधान कार्यालय द्वारा सहकारी समितियों को दैनंदिनी कार्यों के पंजी, स्‍टेशनरी एवं वस्‍तुएं प्रदाय करने का कोई आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो संलग्‍न करें और यदि नहीं, तो वर्ष 2007-2008 से 2011-12 के मध्‍य सिवनी जिले में किस निर्देश के तहत मुद्रित पंजी एवं स्‍टेशनरी प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रदाय किया गया है? क्‍या बैंकों को यह अधिकार प्राप्‍त है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा मुद्रित पंजियों, स्‍टेशनरी एवं वस्‍तुओं की मांग जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी के प्रधान कर्यालय से की गयी थी या इस कार्यालय को अधिकृत किया गया था? यदि हाँ, तो मांगपत्र/अधिकार पत्र संलग्‍न करें और यदि नहीं, तो बिना मांग/अधिकार पत्र के सामग्री का वितरण करने का क्‍या औचित्‍य था? इसके लिए कौन लोग जिम्‍मेदार हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सहकारी समितियों को बिना मांग के प्रदाय की गयी सामग्री का क्‍या सहकारी समितियों द्वारा चैक, डी.डी., एन.एफ.टी., आर.टी.जी.एस. या किसी अन्‍य माध्‍यम से भुगतान आदेश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो ऐसे अभिलेख संलग्‍न करें?                (घ) और यदि नहीं, तो क्‍या सिवनी जिले में बिना मांग/अधिकार पत्र के सहकारी समितियों को सामग्री प्रदाय किया जाना, बिना किसी भुगतान आदेश के सहकारी समितियों के बैंक खातों से सामग्री का भुगतान प्राप्‍त कर लेना वित्‍तीय अपराध नहीं है? क्‍या यह भारी भ्रष्‍टाचार व घोटाला नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन इस पूरे मामले/घोटाले की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? नहीं तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सिवनी से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा बैंक की शाखाओं के माध्यम से समितियों को लगने वाली स्टेशनरी, पंजी एवं अन्य की मांग प्रेषित करने पर प्रदाय की गई है। (ख) जी हाँ। समितियों के मांगपत्र की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।              (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को सहमति के आधार पर प्रदान की जाने वाली स्टेशनरी सामग्री एवं अन्य आवश्यकतानुसार लगने वाली सामग्री की राशि सहकारी समितियों के खातों से बैंक द्वारा समायोजित की जाती है जो वित्तीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुज्ञा पत्र घोटाले की जांच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

96. ( क्र. 3998 ) श्री कमलेश शाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग के अनुज्ञा पत्र मामले की जांच क्‍या पूर्ण कर ली गई है? यह जांच सा.प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 31 दिनांक 05/01/2015 से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ को सौंपी गई थी? (ख) उपरोक्‍त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। (ग) शासन को जांच कब सौंपी गई थी एवं इसमें किन-किन को दोषी ठहराया गया हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 05.01.2015 के साथ कृषि विभाग की संक्षेपिका के परीक्षणोपरांत आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ में व्‍यापक मात्राओं में फर्जी अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति भिण्‍ड के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच क्रमांक 23/15 एवं कृषि उपज मंडी समिति भाण्‍डेर जिला दतिया के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच क्रमांक 24/15 दिनांक 23.06.2015 को दर्ज की जाकर जांच में ली गई है। प्रारंभिक जांच 23/15 वर्तमान में प्रचलन में है तथा प्रारंभिक जांच क्रमांक 24/15 में आरोपीगण द्वारा शासन को फर्जी अनुज्ञा पत्र के माध्‍यम से लगभग 01,50,06,538/- रू. की आर्थिक क्षति कारित करना पाये जाने से प्रकरण समीक्षाधीन है। (ख) उत्‍तराश (क) के अनुसार प्रारंभिक जांच क्रमांक 24/15 की जांच पूर्ण की गई है, जो परीक्षणाधीन है। (ग) प्रश्‍नागत जांच म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनांक 16.10.14, दिनांक 25.01.16 एवं 26.03.16 से शासन को सौंपी गई थी। उत्‍तरांश '''' अनुसार कार्यवाही समीक्षाधीन है। तदापि म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के स्‍तर पर हुई प्रारंभिक जांच में प्रथमदृष्‍टया: उत्‍तरदायी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है, की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौंसठ''

शासकीय आवास एवं सैप्टिक टैंक व नालियों की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

97. ( क्र. 4089 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जबलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के आवासीय क्‍वार्टरों के निर्माण हुये 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं आवास जर्जर होने के साथ-साथ उनके सैप्टिक टैंक एवं नालियां भी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं? (ख) यदि वर्णित (क) सही है तो विभाग द्वारा उक्‍त शासकीय आवासों एवं उनके सैप्टिक टैंकों व नालियों की आवश्‍यक मरम्‍मत कार्य विगत 03 वित्‍तीय वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्‍यय करके किया गया वर्षवार जानकारी दें? (ग) कब तक वर्णित (क) के जर्जर आवासों एवं उसके सैप्टिक टैंकों, नालियों की मरम्‍मत/अथवा नवीन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा, ताकि निवासियों को राहत मिल सके?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, प्रश्‍नाधीन आवास गृह अत्‍यंत पुराने होने से आवास के सैफ्टिक टैंक एवं नालियों में विशेष मरम्‍मत की आवश्‍यकता है। (ख) प्रश्‍नाधीन आवास गृह, नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस मेडीकल कॉलेज के अंतर्गत आते है, जो कि स्‍वशासी संस्‍था है। भवनों, सैफ्टिक टैंक एवं नालियों की विशेष मरम्‍मत की आवश्‍यकता है, लेकिन इस हेतु विगत तीन वर्षों से मेडीकल प्रशासन द्वारा कोई भी राशि स्‍वीकृत नहीं की गई है। अतएव इस हेतु कोई राशि खर्च नहीं की गई। (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित आवासों की मरम्‍मत हेतु प्राक्‍कलन अधिष्‍ठाता नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर को प्रेषित किये गये है। मेडीकल कॉलेज प्रशासन जबलपुर द्वारा कार्यों की राशि उपलब्‍ध कराने पर उक्‍त मरम्‍मत कार्य करवाया जा सकेगा।

पेंशन एवं अन्‍य स्‍वत्‍वों का निराकरण 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

98. ( क्र. 4100 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के पेंशन स्‍वीकृत किये जाने की क्‍या नियम है? क्‍या अदेय प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्‍त होने पर गुजारा पेंशन देने का प्रावधान है? (ख) क्‍या माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के माननीय जस्टिस वन्‍दना कस्‍रेकर की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है कि शासकीय कर्मचारी पर गंभीर कदाचरण का आरोप साबित न हो तो सरकार कर्मचारी की पेंशन नहीं रोक सकती है? क्‍या यह भी आदेश है कि सेवा निवृत्‍त कर्मचारी के सेवा अवधि में ही वसूली की जावे? (ग) क्‍या सी.एम. हेल्‍पलाईन शिकायत क्रमांक 4982726 दिनांक 17.11.2017, शिकायत क्रमांक 5175256 दिनांक 20.12.2017 द्वारा सेवा निवृत्‍त कर्मचारी द्वारा शिकायत की गई कि सेवा निवृत्‍त हो जाने के बाद भी कृषि विभाग के विकासखण्‍ड कुसमी जिला सीधी के ए.एस.डी.ओ., डी.डी.ए., जे.डी.ए. द्वारा पेंशन स्‍वीकृत नहीं की गयी है? क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा भी प्रमुख सचिव कृषि विभाग को प्रश्‍नांश (ग) के संबंध में पत्र दिया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शिकायतकर्ता को पेंशन स्‍वीकृत की गई। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। इसके लिए दोषी अधिकारी कौन है एवं दोषी अधिकारी के ऊपर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों एवं पेंशन कब तक स्‍वीकृत कर दी जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) शासकीय सेवकों को पेंशन स्‍वीकृत किये जाने हेतु म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जिला पेंशन कार्यालय जिला सीधी द्वारा पी.पी.ओ.क्रमांक-डी.पी.ओ./18/4100022,दिनांक 23.1.2018 जारी किया जा चुका है। शेष प्रश्‍नांश के संबंध में जी हाँ। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''पैंसठ''

मा. मंत्री जी के पत्र का क्रियान्‍वयन कराने

[लोक निर्माण]

99. ( क्र. 4111 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2342 दिनांक 4.12.17 में पूछा गया था कि सरदमन से ब्रम्‍हागढ़ पहुंच मार्ग की लम्‍बाई 14.40 किलोमीटर है? प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो मजबूतीकरण का प्राक्‍कलन के परिप्रेक्ष्‍य में सी.ई.ओ. के पत्र क्र. 4473 दिनांक 17.02.2017 के द्वारा मुख्‍य अभियंता को प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो आइटमों में आवश्‍यक संशोधन करने हेतु मुख्‍य अभियंता द्वारा पत्र क्र. 4935 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा प्राक्‍कलन वापस किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में क्‍या आवश्‍यक सुधार की कार्यवाही प्रचलन में हैं?               (घ) प्रश्‍नांश (ग) के प्रकाश में यदि हाँ, तो उपरोक्‍त के सम्‍बन्‍ध में प्रश्‍न दिनांक तक की प्रगति से अवगत करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नांश मार्ग की लंबाई 14.40 किलोमीटर नहीं, अपितु 1.40 किलोमीटर है। जी हाँ। दिनांक 17.02.2017 नहीं, अपितु 27.10.2017 से प्रेषित किया गया था। (ख) जी हाँ। दिनांक 16.1.2017 से नहीं, अपितु दिनांक 16.11.2017 से। (ग) जी नहीं, रूपये 26.98 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 28.12.2017 को जारी की गई। (घ) मार्ग की निविदा स्‍वीकृति कर अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शालाओं का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

100. ( क्र. 4112 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2629 दिनांक 28 जुलाई, 2017 के संबंध में पूछे गए प्रश्‍न में क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी एवं डी.पी.सी. रीवा द्वारा उक्‍त शालाओं के उन्‍नयन हेतु प्रस्‍ताव पात्रता पूर्ण कर भेजा गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या वर्ष 2017-18 के उन्‍नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या बताया गया था कि शालाओं का उन्‍नयन बजट उपलब्‍धता एवं सक्षम स्‍वीकृत पर निर्भर करेगा? यदि हाँ, तो सक्षम स्‍वीकृत से संबंध किससे है स्‍पष्‍ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सक्षम स्वीकृति का संबंध शासन स्‍वीकृति है।

एक्‍सीलेंस स्‍कूल के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 4137 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश सरकार द्वारा एक्‍सीलेंस स्‍कूल प्रारंभ किए गए है? यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में किन-किन स्‍थानों पर कब-कब एक्‍सीलेंस स्‍कूल प्रारंभ हुए, जिलावार, तहसीलवार ब्‍यौरा दें। (ख) क्‍या एक्‍सीलेंस स्‍कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दर्शाए गए मापदंडों के तहत शिक्षक तथा अन्‍य स्‍टॉफ पदस्‍थ है? यदि हाँ, तो स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्‍थ शिक्षक एवं स्‍टॉफ का भोपाल संभाग में जिलावार, तहसीलवार, स्‍कूलवार ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो क्‍यों तथा कब तक पूर्ति की जाएगी? (ग) क्‍या एक्‍सीलेंस स्‍कूलों में प्रवेश के लिए कोई प्रक्रिया अपनाने का नियम है? यदि हाँ, तो कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है? (घ) क्‍या एक्‍सीलेंस स्‍कूलों में प्रवेश के लिए प्रश्‍नांश (ग) अनुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है? यदि हाँ, तो कौन से कौन स्‍कूलों में अपनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।             (ख) विभाग के उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं 12वीं संचालित की जाती है, अतः इन स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं है। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा वीं में प्रवेश, प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। (घ) जी हाँ। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छियासठ''

अधिकारी-कर्मचारी के स्‍थानांतरण

[लोक निर्माण]

102. ( क्र. 4138 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा विगत 3 वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग के भोपाल और इंदौर संभाग में विभिन्‍न वर्ग के अधिकारी व कर्मचारियों के स्‍थानांतरण किए हैं? यदि हाँ, तो वर्षवार ब्‍यौरा दें।    (ख) क्‍या स्‍थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों के स्‍थानांतरण निरस्‍त भी किए गए हैं? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्ष के दौरान किन-किन अधिकारियों के स्‍थानांतरण किस-किस कारण से निरस्‍त किए गए वर्षवार ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या शासन द्वारा विगत 3 वर्ष के दौरान भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद संभाग में विभिन्‍न वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी पदोन्‍नत किए हैं? यदि हाँ, तो वर्षवार ब्‍यौरा दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार(ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -अ के कॉलम 7 एवं स अनुसार(ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब, द अनुसार।

जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

103. ( क्र. 4204 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद के तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के. दुबे को मुख्‍य शाखा हरदा के राशि रूपये 2.77 करोड के गबन प्रकरण में तत्‍कालीन बैंक अध्‍यक्ष के द्वारा निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त गबन प्रकरण में श्री दुबे के विरूद्ध पुलिस थाना हरदा में अपराध क्रमांक 47/2015 दर्ज किया गया है? (ख) क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा याचिका क्रमांक 9915/2015 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 में पुलिस थाना हरदा में दर्ज अपराधिक प्रकरण क्रमांक 47/2015 समाप्‍त कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा य‍ाचिका क्रमांक 9915/2015 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में अपील प्रस्‍तुत की गई थी? (घ) क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा याचिका क्रमांक 9915/2015 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 में श्री दुबे के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण समाप्‍त हो जाने से बैंक संचालक मंडल की बैठक दिनांक 20.10.2016 में लिये गये निर्णय के आधार पर श्री दुबे को सर्शत निलंबन से इस शर्त पर बहाल किया गया था कि माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय का निर्णय बंधनकारी होगा? (ड.) क्‍या माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय नई दिल्‍ली के समक्ष दायर एल.एल.पी. (सी.आर.एल.) 6437/2016 में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा याचिका क्रमांक 9915/2015 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 को खारिज कर दिया गया है? (च) माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय, नई दिल्‍ली के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2016 को खारिज किये जाने कि बावजूद भी संचालक मंडल के द्वारा अभी तक श्री दुबे को क्‍यों निलंबित नहीं किया गया? यदि हाँ, तो संचालक मंडल को माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के निर्णय की अवमानना को दोषी माना जाकर संचालक मंडल के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) से (घ) जी हाँ। (ड.) जी हाँ। (च) जी हाँ, श्री दुबे को निलंबित नहीं किया गया है। प्रकरण में परीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को निर्देश दिये गये हैं।

स्वामी विवेकानंद विभागीय परिसर निर्माण

[लोक निर्माण]

104. ( क्र. 4228 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गोटेगांव में समस्त विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में किये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा गोटेगांव में स्वामी विवेकानंद विभागीय परिसर निर्माण का प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?           (ग) गोटेगांव में स्वामी विवेकानंद विभागीय परिसर निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लम्बित निर्माण कार्यों को बजट में सम्मिलित किया जाना

[लोक निर्माण]

105. ( क्र. 4272 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय उप सचिव के पत्र दिनांक 27-8-2014 एवं विभागीय मुख्य अभियन्‍ता जबलपुर के पत्र दिनांक 5-8-2014 में किनके प्रस्तावों पर किनको कोई लेख किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के साथ संलग्न सूची के स.क्र. 1 के क्र. (1), (2) 2 के (1), (2), (3) व (6) से (9) तथा 3 (3), (4), (-) के निर्माण कार्य के नाम क्या हैं, उनके प्राक्कलन किनके द्वारा तैयार किये गये हैं और ये किन कारणों से किस स्तर पर लम्बित हैं तथा क्‍या किसी प्राक्‍कलन में कोई आवश्यक सुधार किये जाने के उपरान्त पुन: किसी को प्रस्तुत कर दिये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के स.क्र. 2 (9) 3 (4) कार्य किस विभागीय संभागों के अंतर्गत है और उनके द्वारा बीती 4 वर्ष की अवधि में कितनी लागत के प्राक्कलन बनाये गये हैं? (घ) बसाडी, बडवारा, निवार होकर स्लीमनाबाद, जो अनेक खण्डों में विभाग द्वारा सडक निर्मित है, उनके किन-किन खण्डों में भारी वाहनों के अत्यधिक दबाव से किस स्थिति तक जर्जर हो चुकी है, क्‍या उसे विभाग हस्तांतरित कर उन्नयन कर रा.मा. 12 के विकल्‍प के रूप में निर्मित करेगा? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) कार्यों को बजट में सम्मिलित कर अतिशीघ्र निर्माण करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विभागीय उप सचिव का पत्र दिनांक 27.08.2014 अप्राप्‍त है। पत्र दिनांक 05.08.2014 पर कार्यवाही विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।           (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) म.प्र. सड़क विकास निगम के तहत बडवारा विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत दो मार्ग (सिहोरा-मझगवा-सिलौंडी मार्ग एवं स्‍लीमनाबाद-विलायतकला मार्ग) का भाग आता है, इन दोनों मार्गों में से कोई भी जर्जर स्थिति में नहीं है। रा.रा. मार्ग-12 के विकल्‍प के रूप में उन्‍न्‍यन करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ड.) वर्तमान में वित्‍तीय संसाधन सीमित होने के कारण बताया जाना संभव नहीं है।

सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

106. ( क्र. 4279 ) श्री चन्‍दरसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लो.नि. विभाग की कुल कितने कि.मी. सड़के हैं? इनकी रिपेरिंग रिनिवल पिछले तीन वर्षों में कब-कब किया गया? वार्षिक मरम्मरत मद से पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? सूची उपलब्ध करावें। कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं प्रगतिरत हैं? (ख) गरोठ भानपुरा मुख्यमार्ग से दुधाखेडी ग्राम से राजस्थान सीमा तक अन्‍तरप्रांतीय मार्ग की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या उक्त मार्ग जीर्ण-शीर्ण होकर इसका निर्माण किया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण किया जावेगा? (ग) गरोठ भानपुरा मुख्‍य मार्ग पर सुनारी चौराहा जो कि एल टाईप टर्न होने से इस चौराहे पर कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या विभाग द्वारा इस चौराहा पर दुर्घटना रोकने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो कोई कार्य किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) पिछले तीन वर्षों में गरोठ विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत लोक निर्माण विभाग की कुल कितनी सड़कें क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं? इनके निर्माण की क्या स्थित है? इनका कार्य प्रांरभ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रांरभ किये जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ, जी हाँ वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'ब-1' अनुसार है।

रेल्‍वे फाटक पर ओव्‍हरब्रिज निर्माण

[लोक निर्माण]

107. ( क्र. 4280 ) श्री चन्‍दरसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भैसोदामण्डी रेल्वे ओव्‍हरब्रिज एवं गरोठ बोलिया रेल्वे ओव्‍हरब्रिज निर्माण हेतु रेलवे मंत्रालय द्वारा लोक निर्माण विभाग से कोई अनुमति/ स्वीकृति मांगी गई है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करावे। (ख) क्‍या उक्त मार्गों पर ओव्‍हरब्रिज का निर्माण कराया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। पत्र की छायाप्रति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। रेल्‍वे के अधिकारियों के साथ संयुक्‍त रूप से स्‍थल निरीक्षण किया जा चुका है, इसके आधार पर संयुक्‍त जी.ए.डी. बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सड़सठ''

किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास योजनाओं से संबंधित

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

108. ( क्र. 4290 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग से संबंधित कितनी घोषणाएं कृषकों की आय में वृद्धि हेतु स्‍वीकृत हैं,बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उल्‍लेखित घोषणाओं के तहत् अप्रैल 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र करेरा में किन-किन योजनाओं को संचालित किया गया है? इनके माध्‍यम से किसानों को कृषि उपज में कितनी वृद्धि हुई? (ग) उपरोक्‍त क्रम में उल्‍लेखित योजनाओं में क्‍या अनु. जाति एवं जनजाति, पिछड़ा एवं अल्‍पसंख्‍यक व सामान्‍य वर्ग को कोई विशेष राहत देने के प्रावधान भी हैं? यदि हाँ, तो विवरण से अवगत करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।           (ग) योजनाओं में सूरजधारा एवं अन्‍नपूर्णा अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को ही लाभ दिया जाता है तथा सहरिया विकास योजना अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को ही लाभ दिया जाता है अन्‍य योजनाओं में सामान्‍य वर्ग को 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत के हिसाब से लाभ दिया जाता है।

खाद बीज एवं दवाईयों से संबंधित 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

109. ( क्र. 4298 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसानों को उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दवाईयॉ उपलब्‍ध कराई जाती है? (ख) क्‍या जिला मुरैना में माह अक्‍टूबर-नवम्‍बर 2017 में यूरिया की उत्‍यधिक कमी आ जाने से किसानों को 50 रूपये से 100 रूपये की बीच शासन की दर से ज्‍याया कीमत (मूल्‍य) देकर प्रति बैग (50 कि.ग्रा.) यूरिया उर्वरक खरीदा गया? यदि हाँ, तो यूरिया की कमी आने के क्‍या कारण है व अधिक कीमत लेने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। मुरैना जिले में माह अक्‍टूबर-नवम्‍बर 2017 में यूरिया की कमी नहीं आई है। किसानों द्वारा 50 रूपये से 100 रूपये के बीज निर्धारित दर से ज्‍यादा कीमत पर यूरिया खरीदे जाने की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

भावान्‍तर योजना के अन्‍तर्गत देयक राशि 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

110. ( क्र. 4299 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावान्‍तर योजना के तहत फसल विक्रय के बाद शेष राशि देने हेतु कौन सी प्रक्रिया प्रचलन में हैं? (ख) क्‍या यह भी सच है कि अभी-अभी भावान्‍तर योजना की राशि उपलब्‍ध कराई गई हैं, जिला मुरैना के कृषकों को फसलों की अन्‍तर राशि चार से पाँच मन तक दी गई है, जबकि इन स्‍थानों पर 18 से 20 मन तक पैदावार हुई हैं? (ग) इसमें कौन से नियम प्रक्रिया के द्वारा राशि दी गई हैं? उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें व उपज अनुसार शेष राशि कब तक दें दी जावेंगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत फसल विक्रय के बाद एक निश्चित अवधि हेतु राज्‍य शासन द्वारा फसलवार मॉडल (होलसेल) विक्रय दर का निर्धारण किया गया है, जिसके उपरां‍त निम्‍न प्रक्रियानुसार भावांतर राशि की गणना कर भुगतान किया जाता है- 1. पंजीकृत किसान द्वारा बेची गयी फसल की विक्रय दर, समर्थन मूल्‍य से कम किन्‍तु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। 2. पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा। 3.किसी उत्‍पाद का मॉडल (होलसेल) विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर होने पर उक्‍त फसल के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं होगी। 4. किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा। (ख) जी नहीं, जिला मुरैना में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 16 अक्‍टूबर से 31 दिसम्‍बर, 2017 के मध्‍य चयनित जिंसों का विक्रय करने वाले 1647 पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि रूपये 3,23,25,412/-का भुगतान किया गया है। किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के ज्ञाप क्र./डी-15/44/2017/14-3 दिनांक 17 अक्‍टूबर, 2017 से राज्‍य शासन द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर भावांतर भुगतान योजना के लिए फसलवार, जिलावार उत्‍पादकता का निर्धारण किया गया है जिसके अंतर्गत जिला मुरैना की फसलवार, उत्‍पादकता-मक्‍का-19क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर,  तुअर-8 क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर, उड़द-6 क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर, मूंग-8 क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर, सोयाबीन-18 क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर, मूंगफली-18 क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर, रामतिल-निरंक, तिल-9 क्विंटल प्रति हेक्‍टेयर है। (ग) उत्‍तरांश (क) के अनुसार भावांतर राशि दी गई है, इसके नियम प्रक्रिया के संबंध में म.प्र. शासन किसान कल्‍याण के ज्ञाप क्र./डी-15/44/2017/14-3 दिनांक 10 नवम्‍बर 2017 एवं समसंख्‍यक ज्ञाप दिनांक 07 दिसम्‍बर, 2017 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट पर है। जिन किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर राशि का भुगतान शेष है, उन प्रकरणों में पोर्टल पर किसान का नाम, उनके द्वारा विक्रय की गई फसल का नाम, मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, रकबा आदि तकनीकी त्रुटियों के सुधार एवं सत्‍यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तरोपरांत उन्‍हें भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा, परंतु इसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

समयमान वेतनमान 

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 4330 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा संभाग के अंतर्गत 31 दिसम्‍बर, 2017 तक 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लिपिक संवर्ग के कितने कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया? कार्यालयवार सूची उपलबध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संबंधितों को समयमान वेतनमान का लाभ कब तक दे दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संबंधितों को समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित रखे जाने हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही एवं कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जबलपुर संभाग अंतर्गत संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर में 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवापूर्ण करने वाले लिपिकों के प्रस्तावों पर समयमान वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रचलन में है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपज मण्‍डी सचिव को हटाये जाने बाबत

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

112. ( क्र. 4332 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 21/01/2018 को कलेक्‍टर जबलपुर को कृषि उपज मण्‍डी सिहोरा के सचिव द्वारा भावांतर योजना की गोपनीयता भंग करते हुये भ्रष्‍टाचार किये जाने की शिकायत की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में जांच प्रतिवेदन से प्रश्‍नकर्ता को प्रश्‍न दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया और न ही मण्‍डी सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अन्‍यत्र हटाया गया? इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी एवं उन्‍हें अन्‍यत्र हटा दिया जावेगा? यह भी बतायें कि भावांतर योजना में इनकी कार्य प्रणाली से शासन को जो आर्थिक क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई इनसे किस प्रकार की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक का पत्र दिनांक 21.01.2018 जो कलेक्‍टर जबलपुर को संबोधित है, जांच के लिये उपसंचालक आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड जबलपुर को कलेक्‍टर जबलपुर के माध्‍यम से दिनांक 24.01.2018 को प्राप्‍त हुआ है। (ख) उत्‍तरांश (क) की शिकायत दिनांक 21.01.2018 की उपसंचालक मंडी बोर्ड आचंलिक कार्यालय जबलपुर के स्‍तर पर जांच प्रचलित है। इस जांच प्रतिवेदन के निष्‍कर्ष के अनुसार गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। इसके लिये समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिवार नियोजन पर वेतन वृद्धि का भुगतान

[सहकारिता]

113. ( क्र. 4337 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैंक कर्मचारी सेवा नियम क्रं 32 (अ) के अधीन दो बच्‍चों पर परिवार नियोजन (नशबंदी) कराने पर दिनांक 3.05.2007 त‍क एक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान था तो मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी बैंक शाखा रीवा में 2007 से 2010 तक कितने पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया? नाम पद सहित जानकारी देवें एवं कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया तो क्‍यों? कारण बतावें। कब तक दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसान कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कब-कब वेतन वृद्धि हेतु प्रबंध संचालक राज्‍य सहकारी बैंक मुख्‍यालय भोपाल को आवेदन प्रस्‍तुत किया? आवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या श्री महेश प्रसाद शर्मा सामान्‍य सहायक मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी बैंक शाखा रीवा द्वारा दिनांक 3.5.2007 को गांधी स्‍मारक चिकित्‍सालय रीवा में परिवार नियोजन (नशबंदी) दो बच्‍चों के बाद कराया था, जिसकी सूचना कार्यालय को कई बार प्रस्‍तुत की गई, तो वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने का क्‍या कारण है।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक शाखा रीवा में वर्ष 2007 से 2010 तक की अवधि में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में किसी अधिकारी/ कर्मचारी का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, जी हाँ। श्री महेश प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी दिनांक 27.07.2004 से 30.07.2009 तक बैंक सेवाओं से सेवापृथक थे एवं माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार पुनः सेवा में बहाल हुये हैं। श्री शर्मा की पत्नि द्वारा दो बच्चों के उपरांत सेवापृथक अवधि में दिनांक 03.05.2007 को नसबंदी आपरेशन कराया गया था एवं तत्समय श्री शर्मा बैंक सेवा में नहीं थे। तत्पश्चात प्रथमतः काम नहीं वेतन नहींके आधार पर उन्हें सेवा में लिया गया था। अतः बैंक कर्मचारी सेवानियम क्रमांक 32 (ए) के अधीन वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। श्री शर्मा के आवेदन दिनांक 23.03.2011 एवं आवेदन दिनांक 29.07.2011 के संदर्भ में अपेक्स बैंक के पत्र दिनांक 23.03.2011 एवं 12.09.2011 से श्री महेश प्रसाद शर्मा को अवगत कराया गया कि दिनांक 27.07.2004 से 30.07.2009 की अवधि में उनके बैंक सेवा से पृथक रहने तथा प्रकरण न्यायालय में होने के कारण उन्हें कण्डिका 32 (ए) के अधीन वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात श्री शर्मा के आवेदन दिनांक 28.02.2014, 25.07.2014, 05.08.2015 एवं 30.01.2018 प्राप्त हुए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में आदेश दिनांक 23.05.2014 से श्री महेश प्रसाद शर्मा की सेवापृथक अवधि को निरंतर मानते हुए पूर्ण वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के परिपालन में बैंक कर्मचारी सेवानियम की कण्डिका 32 (ए) के तहत विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि उपज मंडी संबंधी 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

114. ( क्र. 4347 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम एवं उज्‍जैन जिले में कृषि उपज मंडी विकास, नव निर्माण, मंडी स्‍थानांतरण, किसान सुविधा के कितने एवं कौन-कौन से प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर स्‍वीकृति हेतु कब से किस कारण से लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) जिलों में वर्ष २०१६-१७ एवं वर्ष २०१७-१८ में कितनी-कितनी कृषि उपज विक्रय हुई? कितने कृषकों को समय पर भुगतान न होने का सामना करना पड़ा है?             (ग) उपरोक्‍त जिलों में नयी कृषि उपज मंडी स्‍थापना की प्रक्रिया कहाँ-कहाँ प्रचलित है? नागदा जिला उज्‍जैन की कृषि उपज मंडी स्‍थानांतर प्रक्रिया एवं नयी मंडी निर्माण प्रक्रिया किस स्‍तर पर है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) रतलाम एवं उज्‍जैन जिले में कृषि उपज मंडी विकास संबंधित प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर लंबित नहीं है। शेष कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिले में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कृषि उपज मंडीवार एवं कृषकों के भुगतान संबंधी की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति नागदा के नवीन मंडी प्रागंण हेतु अधिसूचना का प्रस्‍ताव कलेक्‍टर जिला उज्‍जैन के कार्यालय में प्रचलित है।

परिशिष्ट - ''अड़सठ''

 

प्रेरकों तथा अतिथि शिक्षकों के संबंध में 

[स्कूल शिक्षा]

115. ( क्र. 4364 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या साक्षर भारत मिशन के तहत प्रेरकों की संविदा नियुक्ति की गयी थी यदि हाँ, तो यह नियुक्ति कब की गयी थी तथा प्रदेश में कुल कितने प्रेरकों की नियुक्ति की गयी थी?             (ख) क्‍या प्रेरकों को मिलने वाला मानदेय रूपये 2000 प्रतिमाह का भुगतान अप्रैल से दिसम्‍बर माह का नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? क्‍या प्रेरकों की दिसम्‍बर माह से की गयी सेवा समाप्ति के आदेश पर शासन पुन: विचार करेगा तथा प्रेरको का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जायेगा? (ग) अतिथि शिक्षकों को गुरूजियों की तरह विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित करने संबंधी कोई आदेश मा. उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो इस आदेश का शासन कब तक क्रियान्‍वयन करेगा तथा अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमितीकरण करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। साक्षर भारत योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 25767 प्रेरकों की नियुक्ति जिला स्तर से की गई थी। इसमें से वर्तमान में दिसम्बर 2017 तक 24338 प्रेरक कार्यरत रहे है। (ख) जी हाँ। लंबित मानदेय के भुगतान संबंधी बजट प्रस्ताव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। केन्द्रांश की राशि की स्वीकृति प्राप्त होते ही मानदेय का भुगतान कर दिया जावेगा। भारत शासन के द्वारा दिनांक 23.02.2018 में दिये निर्देशानुसार साक्षर भारत योजनांतर्गत प्रेरकों की सेवा अवधि 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है। प्रेरकों की नियुक्ति उक्त अवधि के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जाएगी। जी नहीं। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

116. ( क्र. 4365 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना में कृषकों से खरीफ की फसलों के लिए तथा रबी की फसलों के लिए प्रीमियम की कितनी राशि ली जाती है? (ख) विषयांकित योजना प्रारंभ होने के समय से खरीफ तथा रबी फसलों, कृषकों द्वारा दिये गये प्रीमियम, केन्‍द्र शासन द्वारा दिये गये प्रीमियम, राज्‍य शासन द्वारा दिये गये प्रीमियम की राशि तथा बीमा कम्‍पनी के नाम अनुसार जानकारी वर्षवार दें? (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा राष्‍ट्रीय फसल बीमा योजना की समानता तथा विभिन्‍नता के संबंध में विस्‍तृत जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत्‍ा खरीफ में कृषको से बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं रबी में बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत एवं वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम प्राप्‍त किये जाने का प्रावधान है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनहत्‍तर''

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

117. ( क्र. 4367 ) श्री चन्‍दरसिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्‍या मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन बनकर तैयार हो गया है? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त प्रयोगशाला में आवश्‍यक उपकरण एवं तकनीकी अमला पदस्‍थ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या शासन उक्‍त मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्‍यक उपकरण तकनीकी अमला पदस्‍थ करने संबंधी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। प्रयोगशाला के संचालन हेतु विद्युत एवं जल व्‍यवस्‍था की निविदाएं दिनांक 27.02.2018 से स्‍वीकृति उपरांत अनुबंध की कार्यवाही प्रचलन में है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में विद्युत एवं जल व्‍यवस्‍था का कार्य पूर्ण होने पर प्रयोगशाला को प्रारंभ किया जा सकेगा। (ख) नवीन मि‍ट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में आवश्‍यक उपकरण उपार्जन पश्‍चात प्रयोशालाओं का आउटसोर्सिंग मॉडल पर शीघ्र संचालन होगा।

शिक्षा विभाग के कस्तूरबा छात्रावास में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 4371 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा उज्जैन संभाग में कितने "कस्तूरबा छात्रावास" किस दिनांक से         कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इनमे वर्तमान में कितनी सीट निर्धारित हैं, कितने वर्तमान में अध्ययनरत हैं, कितने विद्यार्थी 2017-18 में छात्रावास में वर्षभर 30 दिन से अधिक समय से अनुपस्थित रहे है? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत उक्त छात्रावास में वर्तमान में अधीक्षक पद पर कौन-कौन शिक्षक/ शिक्षिकाएं कितने समय से पदस्थ हैं? कितने अधीक्षक पद पर प्रभारी कार्य कर रहे हैं तथा दि. 1 जनवरी, 2015 के पश्चात् कहाँ-कहाँ उक्त संभाग में किस-किस प्रकार की शिकायत किस-किस के खिलाफ, किस-किस व्यक्ति ने की उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) विभाग द्वारा दि. 01 जनवरी, 2015 के पश्चात मंदसौर जिले में प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी के लिए        कितनी-कितनी राशि (स्पोर्ट्स, भ्रमण, स्वेटर अन्य) राशि का प्रावधान है। कितने विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु छात्रावास द्वारा किस माह में कहाँ-कहाँ भ्रमण कराया गया? (घ) क्या मंदसौर में उक्त छात्रावासों में भारी अनियमितता व्याप्त है? अधिकारियों एवं अधीक्षक की मिलीभगत से जिले के छात्रावासों में भारी अनियमितता कर विद्यार्थियों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जिसकी लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों को मिल रही है? उक्त अवधि में किस-किस सक्षम अधिकारियों ने इन छात्रावासों की कब-कब जाँच की उसमें क्या-क्या कमियाँ पायी गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अवधि में विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी गरोठ द्वारा फरवरी 2018 में केजीबीवी बरखेडालोया (गरोठ) की जांच की गईजिसमें शिकायतकर्ता श्री राम लाल पिता मोहनलाल निवासी शामगढ़ की शिकायत के सभी बिन्दुवार आरोप निराधार पाए गए।

कृषि कार्य में संलग्‍न व्‍यक्ति को मृत्‍यु उपरांत मुआवजा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

119. ( क्र. 4378 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विकासखण्‍ड सेवढ़ा जिला दतिया के ग्राम जरौली में दिनांक 2/4/17 को साहब सिंह कुशवाह की खेत में खड़ी फसल में लगी आग को बुझाते समय करन्‍ट लगने व आग में जलने के कारण्‍ा मृत्‍यु हुई थी? यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा उक्‍त व्‍यक्ति को मुआवजा राशि वितरित की गई? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो किस कारण नहीं की गई? कब तक राशि स्‍वीकृत की जायेगी? (ख) क्‍या जरौली निवासी साहब सिंह कुशवाह की फसल में लगी आग को बुझाते समय बिजली का करन्‍ट लगने से मृत्‍यु हो जाने के एक वर्ष बाद भी सहायता राशि स्‍वीकृत नहीं हुई है? यदि हाँ, संबंधित को कब तक राशि स्‍वीकृत की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। श्री साहबसिंह कुशवाह के आश्रित/ वारिसान को चेक क्रमांक 865237 दिनांक 08.03.2018 से राशि रूपये 4.00 लाख का चेक प्रदाय किया गया है। (ख) जी हाँ। श्री साहबसिंह कुशवाह के आश्रित/वारिसान को चेक क्रमांक 865237 दिनांक 08.03.2018 से राशि रूपये 4.00 लाख का चेक प्रदाय किया गया है।

करेंट लगने से हुई मृत्‍यु का मुआवजा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

120. ( क्र. 4380 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 8-10-2017 को दतिया जिले के ग्राम खिरिया फैजुल्‍ला में वही के निवासी        श्री विशाल मिश्रा की खेत में गाय चराते समय बिजली का तार से मृत्‍यु होना कृषि कार्य करते हुये मृत्‍यु होने की श्रेणी में आता है कि नहीं। (ख) यदि हाँ, तो श्री विशाल मिश्रा के पिता श्री गिरीश मिश्रा द्वारा दतिया कलेक्‍टर एवं जन सुनवाई में आवेदन करने के उपरांत भी आज दिनांक तक कोई मुआवजा देने संबंधी कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ग) क्‍या शासन की योजना अनुसार किसानी कार्य करते हुये किसान को मुआवजा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। खेत में गाय चराते समय बिजली का तार से मृत्‍यु होना कृषि कार्य करते हुये मृत्‍यु की श्रेणी में आता है। (ख) श्री विशाल मिश्रा के पिता श्री गिरीश मिश्रा द्वारा कलेक्‍टर जिला दतिया को जनसुनवाई दिनांक 02.01.2018 को आवेदन प्रस्‍तुत किया गया, जिसकी जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) भांडेर को दिनांक 09.01.2018 को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) भांडेर से जांच उपरांत प्रकरण प्राप्‍त होने पर मुआवजा देने संबंधी कार्यवाही की जावेगी। (ग) शासन की योजना अनुसार किसानी कार्य करते हुए किसान की मृत्‍यु होने पर मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजनांतर्गत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रकरण जांच प्रक्रिया पश्‍चात् अनुदान दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

घंटाघर बिल्डिंग नगर पालिका को सौपें जाना

[लोक निर्माण]

121. ( क्र. 4397 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा नगर स्थित शहर के मध्‍य में घंटाघर भवन जीर्ण-शीर्ण होकर उक्‍त स्‍थल का कुछ भाग नगर पालिका के अधिपत्‍य में होकर कुछ भाग लोक निर्माण विभाग के अधिपत्‍य में आता है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या शासन/विभाग द्वारा जीर्ण-शीर्ण घोषित कर भवन का उपरी हिस्‍सा तोड़ दिया गया है एवं शेष जीर्ण-शीर्ण भवन को भी आगामी दिनों में तोड़े जाने की सहमति हुई है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त्‍ा जीर्ण-शीर्ण भवन तोड़ा जाकर उक्‍त स्‍थल पर यातायात एवं व्‍यवसायिक कार्यों की सुविधाओं हेतु नगर पालिका जावरा द्वारा मल्‍टीलेवल पार्किंग सहशॉपिंग कम्‍प्‍लेक्‍स बनाये जाने का प्रस्‍ताव शासन को भेजा है? (घ) यदि हाँ, तो अवगत कराये की शासन/विभाग द्वारा नगरपालिका जावरा द्वारा प्रस्‍तावित जनसुविधाओं के कार्य हेतु उक्‍त्‍ा भवन के कुछ भाग का अधिपत्‍य जो कि लो.नि.वि. में आता है को नगर की सुविधा हेतु नगर पालिका जावरा को दिये जाने हेतु शासन/ विभाग द्वारा सहमति, स्‍वीकृति दी जाकर इसे पूर्ण किया जाएंगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, नगर पालिका जावरा द्वारा भवन जीर्ण-शीर्ण घोषित किया गया है एवं आंशिक रूप से नगर पालिका जावरा द्वारा तोड़ा गया है, जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) भवन हस्‍तांतरण की प्रक्रिया विचाराधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

अध्‍यापक संवर्ग, संविदा शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण 

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 4398 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन/विभाग शिक्षा की गुणवत्‍ता एवं सुदृढ़ीकरण के लिये लगातार विषयान्‍तर्गत उल्‍लेखित विभिन्‍न सवंर्गो के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को विभिन्‍न हितकारी निर्णयों के माध्‍यम से अनेक सौगाते प्रदान कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो विषय अन्‍तर्गत उल्‍लेखित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही नियमित शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी विगत वर्षों में वर्ष 2013-14 से लेकर सदन/केबिनेट में लिये महत्‍वपूर्ण फैसलों को शासन/विभाग द्वारा प्रदेश में क्रियान्वित किया है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्‍त उल्‍लेखित वर्षों के अन्‍तर्गत प्रश्‍न दिनांक तक लिये गये संविलियन एवं समयमान वेतन इत्‍यादि के साथ ही और क्‍या क्रमानुसार प्राथमिकताओं से शैक्षणिक सुधार हेतु सहयोगात्‍मक          क्‍या-क्‍या हितकारी निर्णय लिये गये? उनसे किस-किस प्रकार लाभ होगा? (घ) अवगत कराएं कि प्रदेश में शासन/विभाग द्वारा यदि उपरोक्‍त प्रश्‍नगत उल्‍लेखित हितकारी अनेक निर्णय लिये गये हैं तो अतिथि शिक्षकों द्वारा विगत कई वर्षों से विभिन्‍न मांगो को लेकर जो मांग की जा रही है, साथ ही विभिन्‍न जनप्रतिनिधियों के माध्‍यम से भी इस हेतु आवश्‍यक प्राथमिकताओं के निर्णय लिये जाने का आग्रह भी किया जा रहा है तो वह तत्‍संबंधी निर्णय कब तक किये जाएंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ प्रदाय किया गया उक्त संवर्ग की महिला अध्यापको को संतान पालन अवकाश का लाभ दिया जा रहा है। व्याख्याताओं का समयमान वेतनमान तथा सहायक शिक्षक, शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान एवं तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिया गया है। समय- समय पर वेतनमान एवं अन्य देय सुविधाओं का लाभ यथा प्रसूति अवकाश, संतान पालन अवकाश आदि का लाभ दिया गया है। (घ) अतिथि शिक्षकों हेतु सीधी भर्ती के तहत संविदा शाला शिक्षकों की कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित करना जो शासकीय विद्यालयों में न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्रों में कार्यरत रहे है तथा कार्य दिवंस 200 से कम न हो एवं इसके अतिरिक्त इन्हे अधिकतम आयु सीमा में 09 वर्ष की छूट हेतु संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

व्‍याख्‍याताओं को समयमान वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

123. ( क्र. 4405 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के रीवा सम्‍भाग में व्‍याख्‍याताओं को समयमान वेतनमान प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं दिया गया? जबकि प्रदेश के अन्‍य संभागों में समयमान वेतनमान पात्रता अनुसार दे दिया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संभाग के व्‍याख्‍याताओं को अब तक समयमान वेतनमान देने के निर्देश संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संस्‍थान रीवा द्वारा जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को क्‍यों नहीं दिए गए? कब तक दिए जायेगे और अब तक न दिए जाने के क्‍या कारण हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रीवा संभागान्तर्गत कार्यरत व्याख्याताओं को समयमान वेतनमान के प्रकरणों में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा तत्कालीन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को संचालनालय के पत्र. दिनांक         8-3-2018 द्वारा ‘‘कारण बताओं सूचना पत्र‘‘ जारी किया गया है। (ख) म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 7-4-16 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में जारी पत्र को संचालनालय के पृष्ठाकंन कं./स्था-2/एच/1/स.वे./2010-16/521 दिनांक 25-5-16 द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को पृष्ठांकित कर प्रेषित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बीमा की राशि ऋण खाते में जमा करना

[सहकारिता]

124. ( क्र. 4408 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल 2016 के अंतर्गत सोयाबीन बीमा (क्षतिपूर्ति) की कितनी राशि जिला सहकारी बैंक रायसेन को कब-कब प्राप्‍त हुई? तहसीलवार जानकारी दें। (ख) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक रायसेन ने कितने किसानों की राशि उनके ऋण खाते में क्‍यों जमा कर ली? इस संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। क्‍या किसान की सहमति ली? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के किसानों को शासन की ब्‍याज माफ योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? इस संबंध में (क) अवधि में शासन को किन-किन विधायकों के पत्र       कब-कब मिले तथा उन पर क्‍या कार्यवाही की। (घ) सहकारी बैक रायसेन की आर्थिक स्थिति क्‍या हैं? बैंक को किन-किन की कितनी राशि देना है? विगत तीन वर्षों में बैंक ने क्‍या-क्‍या सामग्री              कहाँ-कहाँ से क्रय की?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 15719 किसानों की बीमा राशि उनके ऋण खातों में अपेक्स बैंक के निर्देशानुसार जमा की गई। अपेक्स बैंक द्वारा जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बैंक द्वारा निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी। (ग) किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना का लाभ दिया जा रहा है। ब्याज माफी संबंधी समाधान योजना तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में माननीय मंत्री लोक निर्माण एवं विधि विधाई कार्य विभाग श्री रामपाल सिंह जी की ओर से नोटशीट दिनांक 03.03.2018 को प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन की आर्थिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। बैंक को अपेक्स बैंक की राशि रू. 17305.89 लाख एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राशि रू. 6000.00 लाख देना है। बैंक द्वारा क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

125. ( क्र. 4422 ) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की अभी तक कोई नीति नहीं बनायी गयी है? यदि हाँ, तो कब तक बन जायेगी। (ख) क्‍या शासन अतिथि शिक्षकों को अनुभव का लाभ देकर नियमित करने की कोई योजना बना रहा है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की नीति नहीं बनाई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ख) नियमित करने की कोई योजना नहीं है। सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त संविदा शाला शिक्षकों के 25 प्रतिशत पदों को ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों तथा न्यूनतम 200 दिवस तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, हेतु संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की जानकारी

[लोक निर्माण]

126. ( क्र. 4435 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण के माध्यम से कितनी सड़के बनाई गई तथा एक बार बनाई गई सड़क को पुनः कितने समय बाद फिर बनाया गया? (ख) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ऐसी सड़कें हैं जिनके बनने के बाद कुछ ही समय बाद दुबारा मरम्मत कार्य किया गया तथा मरम्मत कार्य में कितना व्यय किया गया? पृथक-पृथक सड़कवार बतावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 10 (दस)। कोई नहीं। (ख) कोई नहीं। अत: शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

उद्यानिकी विभाग की योजनाएं 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

127. ( क्र. 4437 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? पन्ना जिले के लिये विगत दो वर्ष में किस योजना में कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? योजनावार बतावें। प्राप्त बजट में से कितना-कितना बजट किस-किस मद में खर्च किया गया है? कौन-कौन सी योजना अनुदान वाली है और कौन-कौन सी योजना गैर अनुदान वाली है? (ख) जिले में प्रश्नांश (क) से संबंधित योजनाओं के लिए कितने कर्मचारी तैनात हैं? तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। विभागीय कर्मचारियों द्वारा कितने क्षेत्रफल में कौन सी उद्यानिकी फसल किस ग्राम में लगाने के प्रशिक्षण/सुझाव दिये गये तथा उस पर कितना व्यय हुआ? (ग) जिले में किस तहसील के किस ग्राम में कौन-कौन सी उद्यानिकी फसलें कितने-कितने क्षेत्रफल में बोई गई? संख्‍यावार, क्षेत्रफलवार, ग्रामवार जानकारी देवें। (घ) उद्यानिकी विभाग जिला पन्ना द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से किन-किन व्यक्तियों को यात्रा पर कहाँ-कहाँ ले जाया गया तथा कौन-कौन सी फसलों का प्रदर्शन दिखाया गया एवं कितना व्यय किया गया?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिले में विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु 11 अधिकारी पदस्‍थ है। तहसीलवार एवं ग्रामवार पदस्‍थापना नहीं की जाती है, अत: जानकारी संधारित नहीं है। विभागीय कर्मचा‍री द्वारा कार्यक्षेत्र के ग्रामों में किसानों के पास उपलब्‍ध भूमि जिसमें सिंचाई का साधन हो, विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर फल, सब्‍जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलें लगाने के लिये प्रेरित किया जाता है, उद्यानिकी फसल कितने क्षेत्रफल में लगाना है यह किसान की इच्‍छा पर निर्भर है वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षण पर रूपये 6.13 लाख एवं वर्ष            2016-17 में रूपये 7 हजार व्‍यय किये गये है। (ग) जानकारी विकासखण्‍डवार संधारित की जाती है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

अनुदेशकों की संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

128. ( क्र. 4442 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत अनुदेशक व पर्यवेक्षकों को संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रावधान की प्रति देवें। (ख) उक्त प्रावधान के अनुसार विदिशा जिले में किस-किस अनुदेशक व पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.01.12 से 31.12.16 तक की अवधि में संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, की जानकारी व मानदेय भुगतान पुष्टि पत्रक की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) विदिशा जिले में कितने अनुदेशक व पर्यवेक्षकों शेष हैं, जिन्हें अभी तक संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदाय नहीं की गई है, की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) में शेष रहे अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों को कब तक संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ प्रावधान की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है।                       (ग) विदिशा जिले में पात्र तत्कालीन औपचारिक शिक्षाकेन्द्रों के अनुदेशक एवं परिवेक्षक संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद नियोजन हेतु शेष नहीं है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भावान्तर योजना एवं समर्थन मूल्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

129. ( क्र. 4444 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में भावान्तर योजना कब से लागू की गई? न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं भावान्तर योजना में क्या अन्तर है? (ख) गत 02 वर्षों में भावान्तर योजना एवं समर्थन मूल्य में प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन कितना-कितना माना गया है? इससे अधिक उत्पादन होने पर उपज विक्रय के क्या प्रावधान है? (ग) भावान्तर योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदी में प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन मात्रा का निर्धारण किए जाने में किस प्रक्रिया का पालन किया गया?     (घ) भावान्तर योजना लागू किए जाने के दिनांक से प्रश्‍नांकित दिनांक तक किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कितना कम मूल्य भावान्तर योजना के तहत भुगतान किया गया।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) राज्‍य में खरीफ 2017 के लिए भावांतर योजना 16 अक्‍टूबर, 2017 से लागू की गई। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्‍य दिलाने और बाजार की कीमतों को गिराने से रोकने के लिए कृषि लागत और मूल्‍य आयोग की सिफारिशों पर केन्‍द्र सरकार द्वारा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य घोषित किया जाता है, जो कि फेयर ऐवरेज क्‍वालिटी के लिए निर्धारित होता है, जबकि मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजना मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को बाजार भाव में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने वाली किसान हितैषी योजना है। इसमें योजना में चयनित फसलों के लिए म.प्र. सहित देश में अन्‍य दो सर्वाधिक उत्‍पादकता वाले नियत राज्‍यों के निर्धारित अवधि हेतु प्राप्‍त मॉडल (होलसेल) विक्रय दरों के आधार पर औसत मॉडल (होलसेल) विक्रय दर का निर्धारण किया जाता है, जिसका लाभ सभी गुणवत्‍ता की फसल पर पंजीकृत किसान को योजना में निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पात्रता अनुसार प्राप्‍त होता है।              (ख) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के ज्ञाप क्रमांक/डी-15/44/2017/14-3 दिनांक           17 अक्‍टूबर, 2017 एवं समसंख्‍यक ज्ञाप क्रमांक 16 नवम्‍बर, 2017 से राज्‍य शासन द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना के लिए फसलवार, जिलावार उत्‍पादकता का निर्धारण किया गया है, कि जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। भावांतर भुगतान योजना की कंडिका (6,4) के प्रावधान अनुसार अधिकतम उत्‍पादकता की सीमा तक ही भावांतर की राशि देय है। (ग) भावांतर भुगतान योजना में प्रति हैक्‍टेयर अधिकतम उत्‍पादकता का निर्धारण किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्‍येक जलवायु क्षेत्र (कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र) में आने वाले जिलों में से फसल के विगत 05 वर्षों में 03 सर्वश्रेष्‍ठ उत्‍पादकता के आंकड़े के औसत वाले जिले के उत्‍पादकता आंकड़ो को उक्‍त कृषि जलवायु क्षेत्र में आने वाले समस्‍त जिलों में उक्‍त फसल के उक्‍त उत्‍पादकता के आंकड़ो को मान्‍य किया गया है। (घ) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत राज्‍य शासन द्वारा प्रथमत: दिनांक 16.10.2017 से 31.10.2017 के लिए एवं तदोपरांत नवम्‍बर 2017 दिसम्‍बर 2017 एवं जनवरी 2018 के लिए प्रतिमाह मॉडल (होलसेल) विक्रय दर घोषित की गई है। जिसके आधार योजना में निर्धारित मापदण्‍डों के अध्‍याधीन पंजीकृत कृषकों को भावांतर की राशि का भुगतान किया गया है। योजना में चयनित फसलों के समर्थन मूल्‍य अंतर्गत घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर एवं अधिकतम देय भावांतर राशि का तुलनात्मक पत्रक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

अस्‍थायी हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल प्राचार्य की पदस्‍थापनाएं

[स्कूल शिक्षा]

130. ( क्र. 4445 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में अस्‍थायी प्राचार्य कार्यरत हैं? इनमें कितने वरिष्‍ठ अध्‍यापक, अध्‍यापक वर्ग-2, हैं? (ख) क्‍या प्राचार्य पद पर अस्‍थायी रूप से कार्य करने वाले अध्‍यापक वर्ग 1, 2 को प्राचार्य पद पर कार्य करने का कोई प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हाँ, तो 01 जनवरी, 2015 के बाद प्रश्नांश (क) के प्राचार्यों को कब-कब प्रशिक्षण दिया गया? किन-किन अस्‍थायी प्राचार्यों ने प्रशिक्षण प्राप्‍त किया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) संबंधित अस्‍थायी प्राचार्यों को क्‍या कोई अतिरिक्‍त लाभ दिया जाता है या प्राचार्य पद पर कार्य करने का कोई अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है? यदि हाँ, तो उक्‍त अवधि में उक्‍त जिले में कितनों को प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दिये गए तथा कितनों की सेवा-पुस्तिका में उक्‍त प्राचार्य पद पर कार्य करने की तिथि कार्यकाल अंकित किया गया? यदि नहीं, तो प्राचार्य पद पर गलती के लिये कितनों को किस-किस तरह से दंडित किया गया? दंडित अस्‍थायी प्राचार्यों के नाम बताएं? (घ) उक्‍त अवधि में कितने अस्‍थायी प्राचार्य पर आर्थिक अनियमितता एवं अन्‍य अनियमितता की किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? क्‍या प्रदेश में वरिष्‍ठ अध्‍यापकों को हाई स्‍कूल प्राचार्य पद पर प्रमोशन की कोई प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ, तो अवगत कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सिवनी जिले में 16 हाई स्कूल एवं 04 हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अस्थायी प्राचार्य कार्यरत है। इनमें 05 वरिष्ठ अध्यापक-2 एवं 15 अध्यापक वर्ग-2 है।              (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सिवनी जिला अन्तर्गत प्रभारी प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन करते हुये अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त न होने के कारण किसी को भी दण्डित नहीं किया गया है।             (घ) सिवनी जिलान्तर्गत किसी भी अस्थायी प्राचार्य पर आर्थिक अनियमितता एवं अन्य अनियमितता किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई है वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग की हाई स्कूल प्राचार्य पद पर प्रमोशन की कोई प्रक्रिया प्रचलित नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल बैरियर पर उपलब्‍ध सुविधाएं

[लोक निर्माण]

131. ( क्र. 4446 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. सड़क विकास निगम एवं टोल एजेंसी के बीच हुए अनुबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बैरियर पर पुलिस चौकी, सार्वजनिक शौचालय (महिला/पुरूष), आपातकालीन चिकित्‍सा सुविधा, टोल बैरियर के साईड से एक अतिरिक्‍त मार्ग, क्रेन एवं सर्वर सुविधायुक्‍त एम्‍बुलेंस की सुविधा एवं रोड बनाने के दौरान काटे गये वृक्षों के 04 गुना पौधरोपण किये जाने के प्रावधान/ शर्त है? (ख) यदि हाँ, तो एन.एच. 7 जबलपुर-सिवनी-नागपुर मार्ग पर स्थित टोल बैरियरों पर उक्‍त प्रश्नांश (क) में वर्णित समस्‍त सुविधाएं उपलब्‍ध कराई गई हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) उक्‍त टोल बैरियरों पर स्‍थापित पुलिस चौकियों में कौन-कौन पुलिसकर्मी तैनात हैं तथा आपातकालीन चिकित्‍सा सुविधा के तहत कौन-कौन चिकित्‍सक पदस्‍थ हैं एवं एम्‍बुलेंस, क्रेन/पेट्रोलिंग वाहन उपलब्‍ध कराए गए हैं? एम्‍बुलेंस/क्रेन/पेट्रोलिंग वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्‍बर एवं फिटनेस सहित पूर्ण विवरण दें। (घ) उक्‍त मार्गों पर टोल टैक्‍स का ठेका कितनी-कितनी अवधि के लिये किस-किस फर्म/संस्‍था को दिया गया है एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा टोल बैरियरों पर आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं कराए जाने के फलस्‍वरूप क्‍या अनुबंध के प्रावधानों/शर्तों अनुसार उनके ठेके निरस्‍त करने की कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। एन.एच.ए.आई. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ’अनुसार(ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अनुसार। अनुबंध के प्रावधानों अनुसार सामान्यतः सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः ठेके निरस्त करने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षकों को क्रमोन्नित वेतनमान 

[स्कूल शिक्षा]

132. ( क्र. 4468 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लाभ हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल दिनांक 25.10.2017 (या अन्‍य किसी आदेश क्रमांकों से) 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्‍नत वेतनमान दिये जाने का आदेश प्रसारित किया गया है? अगर हाँ तो जारी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेशों का पूर्णतया क्रियान्‍वयन सतना जिले में हो गया है तथा प्रश्‍न तिथि तक सतना जिले में उक्‍त आदेश का पालन नहीं हुआ, पालन न होने का कारण क्‍या है। आदेश का पालन कब तक किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में जारी आदशों के बाद जिन्‍हें को उक्‍त लाभ प्रश्‍नतिथि तक नहीं दिया, उक्‍त प्रकरणों के निराकरण हेतु सतना जिले में किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारियों को नियुक्‍त किया गया है? प्रकरण कब तक आदेशित कर दिये जायेगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।        (ख) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. सी 3-09/2017/3/एक दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के क्रम में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कलेक्टर सतना के द्वारा दिनांक 05.03.2018 को अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) गठित समिति में जिला शिक्षा अधिकारी-सदस्य, सहायक संचालक-सदस्य सचिव, प्राचार्य, उ.मा.वि. के रूप में तेज कुमार मिंज को नियुक्त किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण प्रा.शा. का. मा.शाला में उन्‍नयन 

[स्कूल शिक्षा]

133. ( क्र. 4506 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शालाओं जिनमें कक्षा 5वीं में छात्रों की दर्ज संख्‍या पर्याप्‍त हैं एवं मा. शालाएं दूर हैं ऐसी शालाओं का माध्‍यमिक शालाओं में उन्‍नयन कब तक किया जावेगा? शालावार ग्रामवार जानकारी दें। (ख) बरगी वि.स. क्षेत्र की शास. प्राथ. शाला, खुलरी ग्राम एवं उत्‍तर वि.स. क्षेत्र की शास. प्रा. शाला, विजयनगर जबलपुर का शा.मा. शाला में उन्‍नयन शासन द्वारा कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुलरी, विकासखण्ड शहपुरा के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुलरी में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला खुलरी एवं उत्तर वि.स. क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक शाला, विजयनगर जबलपुर के माध्यमिक शालाओं में उन्नयन का परीक्षण कराया जा रहा है। आर.टी.ई. के प्रावधान अनुसार उन्नयन की कार्यवाही की जा सकेगी।

पाटन विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

134. ( क्र. 4515 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रांरभ से प्रश्‍न दिनांक तक कहाँ-कहाँ के कितने कृषकों का कितने-कितने क्षेत्र हेतु कौन-कौन सी फसलों का बीमा             कितना-कितना प्रीमियम जमा कर किया गया वर्षवार, रबी एवं खरीफ तथा ग्रीष्‍म कालीन फसलवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित बीमाकृत फसलों में से कितनों का कितना क्‍लेम प्राप्‍त हुआ, कितना शेष है? कौन-कौन से कितने दावा आंकलन प्रक्रियाधीन हैं, कारण सहित बतलावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्‍या सभी ऋणी कृषकों का फसल बीमा प्रीमियम बैंकों द्वारा काटकर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से कृषकों द्वारा बीमा न होने अथवा बीमा पश्‍चात् प्रश्‍न दिनांक तक बीमा क्‍लेम प्राप्‍त न होने अथवा कम राशि प्राप्‍त होने की शिकायत शासन स्‍तर पर दर्ज कराई एवं इन शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही हुई? (घ) किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर एवं पी.बी.सी. पाईप प्राप्‍त करने हेतु वर्तमान समय में क्‍या नियम एवं प्रक्रिया है वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कहाँ-कहाँ के कितने कृषकों ने इस योजना का लाभ लिया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2016, रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 मौसम हेतु पाटन विधानसभा क्षेत्र की बीमा आवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। ग्रीष्‍मकालीन फसलों का फसल बीमा नहीं किया जाता है। बीमा कंपनी के अनुसार आंकड़े प्रावधिक हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य है अत: बैंक की जिम्‍मेदारी है कि जिन कृषकों की खरीफ/रबी मौसम अवधि में ऋण सीमा स्‍वीकृत है ऐसे कृषकों का प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। कलेक्‍टर जिला जबलपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 5038, दिनांक 24.7.2017 जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। पत्र में अवगत कराया गया है कि जिले में वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा राशि कृषकों को प्राप्‍त न होने एवं 2017-18 में बीमित कृषकों द्वारा फसल खराब होने की शिकायत की जा रही है। एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को उक्‍त पत्र अनुसार परीक्षण कर आवश्‍यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार खरीफ 2016 में जिला जबलपुर में कुल 307 पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि रू. 4900429/- का भुगतान किया गया है। बीमा कंपनी के अनुसार आंकड़े अनंतिम हैं। रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के दावों की गणना एवं भुगतान प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कार्यालय भवन निर्माण 

[लोक निर्माण]

135. ( क्र. 4520 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई के द्वारा संभागीय परियोजना यंत्रियों को वर्ष 2015 में निर्देशित किया था कि संभागीय परियोजना यंत्री के कार्यालय भवन के डी. पी. आर. तैयार कर प्रस्‍तुत करें? यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति संलग्‍न करें। (ख) प्रश्नांश (क) के पालन में अतिरिक्‍त परियोजना संचालक ग्‍वालियर के अन्‍तर्गत आने वाले कितने-कितने संभागीय परियोजना यंत्री के द्वारा इन निर्देश का पालन कर डी. पी. आर. तैयार कर प्रस्‍तुत किए गए हैं, कितने स्‍थानों पर भवन निर्माण पूर्ण हो गया है, कितने स्‍थानों पर कार्य प्रगति पर है, किन जिलों में कार्य अप्रारम्‍भ हैं? कार्य अप्रारंभ के कारण क्‍या हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में किन जिलों में संभागीय परियोजना यंत्री के द्वारा डी. पी. आर. तैयार नहीं किए गए हैं एवं कितने जिलों के डी. पी. आर. अतिरिक्‍त परियोजना संचालक ग्‍वालियर के कार्यालय में विचाराधीन हैं? लंबित रहने के क्‍या कारण हैं? डी. पी. आर. संभागीय परियोजना यंत्री के द्वारा कब प्रस्‍तुत किए गए थे? कब आक्षेप लगाकर वापस किए गए?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

निर्माण कार्यों हेतु सीमा निर्धारण

[लोक निर्माण]

136. ( क्र. 4521 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 59/2012/ 19/यो/526, दिनांक 6/2/2015 के द्वारा भवन निर्माण कार्यों के लिये अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था? यदि हाँ, तो कितनी अनुमानित लागत के लिये कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रं 6510/3250/2015/19/ये भोपाल दिनांक 6/2/2015 के द्वारा परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई के कार्यों के लिये संशोधन कर अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी अनुमानित लागत के लिये कितनी समय-सीमा निर्धारित की है? (ग) लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. के अर्न्‍तगत वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक भिण्‍ड जिले के अन्‍तर्गत स्‍वीकृत भवन निर्माण कार्यों की निविदाओं में कार्य कितनी अनुमानित लागत के लिये निर्धारित किए गए हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्रश्‍नावधि में पी.आई.यू. भिण्‍ड के अर्न्‍तगत स्‍वीकृत भवन निर्माण कार्यों की निविदाओं में प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित माप का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो शासन के आदेश/निर्देश का पालन न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है?

 लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, ज्ञाप क्रमांक एफ-59/2012/19/यो/526 दिनांक 06.02.15 नहीं अपितु ज्ञाप क्रमांक 53/16/2012/19/यो/526 भोपाल दिनांक 06.02.2014जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1', 'अ-2' 'अ-3' अनुसार है। (घ) जी हाँ, शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

नवीन मा.वि. नैवरी के भवन के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

137. ( क्र. 4529 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन शा.मा.वि. नैवरी भवन का निर्माण किस सन् में कराया गया? इसमें कितनी राशि एजेंसी द्वारा व्‍यय की गई? एजेंसी का नाम बतावें। भवन का निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भवन को विभागों को किस दिनांक को सुपुर्द कर दिया गया? भवन में कितने अतिरिक्‍त कक्षों का निर्माण कराया गया? (ख) क्‍या निर्माण एजेंसी द्वारा भवन निर्माण पूर्ण होने के आज दिनांक तक शासन के सुपर्द नहीं किया गया है? क्‍योंक्‍या भवन निर्माण के बाद बच्‍चों को भवन वि‍हीन होने से प्राथमिक विद्यालय में ही अध्‍ययन करने के कारण छात्र/छात्राओं को बाकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें दोषी अधिकारी का नाम बतावें एवं उनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित की जावेगी? (ग) क्‍या उक्‍त नवीन भवन की शिकायत ग्रामीणों एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा करने पर ग्रामसभा नैवरी, पालक शिक्षक संघ, तहसीलदार, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि., एस.डी.एम. राजस्‍व द्वारा उक्‍त भवन को कंडम घोषित करने हेतु अपना प्रतिवेदन कलेक्‍टर मुरैना को देने के बाद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ग) अनुसार विभागवार प्रतिवेदन के आधार पर भवन को कब तक कंडम घोषित कर दिया जाएगा? कंडम घोषित न करने वाले दोषी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन शासकीय माध्यमिक विद्यालय नैपरी का भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2007-08 में राशि         रूपये 678000/- स्वीकृत किया गया था एवं एजेंसी को राशि रू. 644100/- जारी की गई। एजेंसी द्वारा सम्पूर्ण राशि व्यय की गई है। कार्य का मूल्यांकन रू. 466465/- का हुआ है। उक्त निर्माण कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत नैपरी है। कार्य अपूर्ण होने के कारण भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया और न ही भवन विभाग को हस्तांतरण किया गया। भवन के साथ ही एक अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में राशि रू. 239000/- स्वीकृत कर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को राशि रू. 227050/- जारी किये गये। उक्त राशि से एजेंसी द्वारा कार्य करा दिया गया है। (ख) भवन निर्माण में कुछ कार्य शेष होने व कमी होने से सुपुर्द नहीं किया गया है। जी नहीं, माध्यमिक विद्यालय नैपरी के बच्चें प्राथमिक विद्यालय नैपरी के भवन में अध्ययन कर रहें है उक्त विद्यालय दोनों पालियों में संचालित होने से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण कार्य की निर्माण एजेंसी दोषी है। निर्माण एजेंसी को भवन में सुधार कराने हेतु पत्र क्रमांक 3092, दिनांक 10.05.2011 एवं पत्र क्रमांक 5095, दिनांक 04/10/2011 से लिखा गया परंतु निर्माण एजेंसी द्वारा सुधार नहीं कराये जाने से कार्य का यथा स्थिति में मूल्यांकन कर शेष राशि वापस जमा करने हेतु पत्र क्रमांक 1710, दिनांक 15.06.2016 द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को लिखा गया। (ग) उक्त नवीन भवन की शिकायत ग्रामीणों द्वारा नहीं की गई है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा अन्य शिकायतकर्ता का पत्र दिनांक 20.07.2016 जिसमें शाला प्रबंधन समिति का प्रस्ताव दिनांक 15.06.2015 संलग्न कर दिनांक 02.08.2016 को कलेक्टर जिला मुरैना को शासकीय माध्यमिक विद्यालय नैपरी के भवन की मरम्मत न कराकर नया विद्यालय भवन स्वीकृत करने हेतु प्रस्तावित करने के लिये लिखा गया। उक्त मांग पर विभाग के चार उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्री से संयुक्त रूप से भवन का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण दल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भवन कंडम घोषित करने की स्थिति में नहीं है, सुधार योग्य है। उपयंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, एस.डी.एम. राजस्व से उक्त भवन को कंडम घोषित करने हेतु कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग)  के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासन स्‍तर पर लंबित उन्‍नयन के प्रस्‍ताव

[स्कूल शिक्षा]

138. ( क्र. 4531 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाईस्‍कूल विद्यालय के उन्‍नयन के प्रस्‍ताव प्रश्‍नकर्ता एवं अन्‍य जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिये गए? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा बधरेंटा मा.वि.का उन्‍नयन हाईस्‍कूल में, शा.मा.वि.नैपरी का उन्‍नयन शा. हाईस्‍कूल में एवं हाईस्‍कूल कुटरावली का उन्‍नयन हायर सेकेण्‍डरी में करने हेतु प्रस्‍ताव दिया गया। यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) प्रस्‍ताव अनुसार विद्यालयों का उन्‍नयन इसी सत्र में कर दिया जाएगा? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक से माध्यमकि शालाओं उन्नयन का प्रस्‍ताव अप्राप्‍त है। हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) एवं (ग) शा.मा.शाला नैपरी व कुटरावली का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता, मापदण्ड की पूर्ति पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''सत्‍तर''

भावान्तर योजना में कृषकों को भुगतान कराई गई राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

139. ( क्र. 4539 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्‍वालियर जिले में भावान्तर योजना के तहत दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्वालियर जिले की मंडियों में किसानों द्वारा विक्रय की गयी फसल उपरांत उनके विक्रय मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक किसानों द्वारा फसल बेचने के उपरांत कितने किसानों को उनके द्वारा बेची गयी फसल के मूल्य एवं समर्थन मूल्य के अंतर की कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा प्रदाय की गयी? (ख) ग्वालियर जिले में कृषि विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। खरीफ 2017  के लिए भावांतर भुगतान योजनांतर्गत माह अक्‍टूबर 2017 से माह जनवरी 2018 तक अधिसूचित मंडी में विक्रय करने वाले ग्‍वालियर जिले में 225 पंजीकृत कृषकों को दिनांक 28.02.18 तक भावांतर की राशि रूपए 65,98,259/- भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

योजनाओं हेतु व्यय की गई राशि का सत्यापन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

140. ( क्र. 4540 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि, गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि अंतर्गत ग्वालियर जिले में कितनी-कितनी राशि किस-किस स्थान पर कौन-कौन से कार्यों हेतु किस संस्था/ठेकेदार को दी गई? उक्त योजना के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक किस संस्था/ठेकेदार के माध्यम से क्या-क्या कार्य कराये गये? संस्था/ठेकेदार का नाम तथा स्वीकृत राशि की जानकारी दें। (ख) वर्तमान में इन कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? प्रत्येक कार्यवार बतावें। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जो जारी की गई, उनकी प्रतियां दें। सत्यापनकर्ता अधिकारी कौन है? उनके नाम पद सहित जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () ग्‍वालियर जिले के अंतर्गत किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत प्रश्‍नांकित अवधि में स्‍वीकृत राशि, स्‍थान, कार्य एवं संस्‍था/ठेकेदार की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि के नियमानुसार मंडी बोर्ड में एकत्रित की गई राशि म.प्र. गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को उपलब्‍ध करायी जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                (ख) वर्तमान में कार्यों की भौतिक/वित्‍तीय स्थिति एवं सत्‍यापनकर्ता अधिकारी की कार्यवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जारी की गई प्रशासकीय स्‍वीकृति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

जिला सहकारी संघ की नवीन उपविधि के प्रावधान

[सहकारिता]

141. ( क्र. 4543 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/शिप्र/20016/21 दिनांक 03/05/2016 से जिला सहकारी संघों की नवीन उपविधि जारी की गई है? (ख) नवीन जारी उपविधि में जिला संघों को उपार्जन, उचित मूल्‍य दुकान संचालन, खाद्य, बीज एवं लीड कार्य के उद्देश्‍य दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपार्जन कार्य में जिला संघों का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, है तो उक्‍त उद्देश्‍यों के पूर्ति हेतु संबंधित विभागों मार्कफेड, खाद्य विभाग एवं अन्‍य संबंधित विभागों को उक्‍त कार्य हेतु जिला सहकारी संघों के प्रावधान का उल्‍लेख किया गया है? यदि नहीं, तो कब किया जावेगा? जिला संघों के उद्देश्‍यों की पूर्ति में आवश्‍यक सहयोग हेतु आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र. भोपाल द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) जी नहीं। सूचित करने की आवश्‍यकता नहीं। उपार्जन, उचित मूल्‍य दुकान संचालन एवं लीड आवंटन का कार्य खाद्य विभाग की नीति अनुसार किया जाता है। तदनुसार जिला सहकारी संघ यदि चाहे तो आवेदन कर सकते है।

जिला सह‍कारी संघों के पुर्नउत्‍थान की योजना 

[सहकारिता]

142. ( क्र. 4544 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा नवाचार अंतर्गत नवीन समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? (ख) क्‍या शासन जिला सहकारी संघों के माध्‍यम से सहकारी समितियों को ई-का-ऑपरेटिव अंतर्गत जिला स्‍तर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्‍द्र/सहकारी सूचना केन्‍द्र की स्‍थापना की योजना बनायेगा?               (ग) क्‍या सहकारिता विभाग द्वारा शासन की योजनान्‍तर्गत पंजीकृत भूमि विकास बैकों की भांति जिला सहकारी संघों को भी बंद करने जा रही है? अथवा जिला सहकारी संघों को सहकारी सूचना केन्‍द्र के रूप में विकसित कर नवाचार सहकारी समितियों के उत्‍थान हेतु जिला संघों का पुर्नउत्‍थान करेगी? (घ) जिला सहकारी संघों के पुर्नउत्‍थान हेतु सहकारिता विभाग/शासन की कोई योजना है?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ग) जी नहीं। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (घ) जी नहीं।

शालाओं की बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

143. ( क्र. 4547 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2874, दिनांक 28 जुलाई 2017 के उत्‍तर में बताया गया था कि शासकीय माध्यमिक शाला टोका, सेमलापार, मिठठनपुर एवं विजयगढ़ के भवनों की सुरक्षा हेतु बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण कार्य की स्‍वीकृति भारत सरकार से अप्राप्‍त है तथा हाईस्‍कूल बगवाज, हाईस्‍कूल सीलखेडा, हाईस्‍कूल बैरसिया, हाईस्‍कूल आगर, हाईस्‍कूल कानेड, हाईस्‍कूल आंदलहेड़ा की बाउण्‍ड्रीवाल का निर्माण बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त माध्‍यमिक शालाओं की बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण की स्‍वीकृति भारत सरकार से प्राप्‍त हो चुकी है अथवा नहीं?         (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या मुख्‍य बजट 2018-19 में हाईस्‍कूलों, शालाओं की बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्नांश (क) वर्णित हाईस्‍कूलों शालाओं की बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण कार्य भी उक्‍त प्रावधान में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासन उक्‍त वर्णित माध्‍यमिक एवं हाईस्‍कूलों शालाओं के बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण की स्‍वीकृति मुख्‍य बजट 2018-19 में प्रदान करेगा?

 
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण वार्षिक कार्ययोजना 18-19 में प्रस्तावित है। हाई स्कूलों हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में प्रावधान है। बाउण्ड्रीवाल की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने की व्यवस्था है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समस्त बाउण्ड्रीवाल विहीन स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। प्रश्नाधीन शालाओं में निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेंगा। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। योजना के अनुमोदन, बजट उपलब्धता पर निर्भर करेंगा।

शाला भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

144. ( क्र. 4548 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल मलावर का शाला भवन (दान में प्राप्‍त पुराना कोठी भवन) लगभग 100 वर्ष पुराना होकर     जीर्ण-शीर्ण हो चुका है, जिससें उक्‍त शाला का संचालन प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हाईस्‍कूल शाला भवन एवं अतिरिक्‍त कक्षों में कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त शाला के भवन निर्माण हेतु प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? (ख) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन छात्र-छात्राओं का अध्‍ययन कार्य प्रभावित न हो तथा सुविधाजनक बैठक व्‍यवस्‍था मिल सकें, इस हेतु उक्‍त शाला भवन के निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विद्यालय का संचालन हाई स्कूल भवन तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निर्मित अतिरिक्त कक्षों (कुल 10 कक्षों) में हो रहा है। 04 कक्षों की कमी है। इस हेतु परिसर में उपलब्ध 04 सुधार योग्य कक्षों की मरम्मत के लिए पत्र क्र. 3292, दिनांक  08.09.2017 द्वारा मरम्मत कार्य हेतु राशि रू. 11.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) उत्तारांश (क) अनुसार।

 

किसानों को स्‍प्रिंकलर सेट का प्रदाय 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

145. ( क्र. 4556 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को स्‍प्रिंकलर से एवं पाईपलाइन हेतु अनुदान किए जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्‍या? योजना/नियम की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए अवगत करावें। (ख) बैतूल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष २०१७-१८ में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस ग्राम के किस कृषक का स्प्रिंकलर एवं पाईपलाइन के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्‍त हुआ। इनमें से कितने कृषक को कितना अनुदान स्‍वीकृत किया गया? (ग) क्‍या किसानों को स्‍वीकृत अनुदान की राशि उनके खातों में जमा की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों तथा स्‍वीकृत अनुदान की राशि का भुगतान किसे किया गया है और क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में किसानों के खेतों में स्प्रिंकलर एवं पाईपलाइन लगाए जा चुके हैं या नहीं इसका सत्‍यापन किस किस अधिकारी द्वारा किया गया? अधिकारी के नाम एवं निरीक्षण दिनांक की सूची उपलब्‍ध कराऍ। यदि नहीं, तो कब तक लगा दिए जावेंगे? (ड.) क्‍या सरकार द्वारा किसानों को अनुदान की राशि उनके खातों में जमा किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) विभाग में स्प्रिंकलर सेट हेतु किसानों को अनुदान प्रदाय करने की योजना संचालित है। परंतु पाईपलाइन हेतु विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।        (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है वर्ष 2017-18 में प्रश्‍न दिनांक त‍क स्प्रिंकलर हेतु 224 कृषकों के आनलाईन आवेदन प्राप्‍त हुये है, किसी भी कृषक को अनुदान स्‍वीकृत नहीं किया गया है। (ग) किसानों द्वारा समय पर संयंत्र स्‍थापित न करने के कारण अनुदान स्‍वीकृत नहीं किया गया है और न ही किसी को भुगतान किया गया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) 11 किसानों द्वारा स्प्रिंकलर संयंत्र लगाया जा चुका है, शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है। प्राप्‍त आवेदनों में से जिन किसानों द्वारा पूर्ण राशि/कृषक अंश राशि चयनित कंपनी को भुगतान कर दिया गया है। उनके खेतों में दिनांक 15.03.2018 तक संयंत्र स्‍थापित करवा दिया जायेगा। (ड.) किसानों के खाते में अनुदान राशि भुगतान करने के निर्देश संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के पत्र दिनांक 03.05.2017 से जारी किये गये है।

स्‍कूलों में पानी व शौचालय व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

146. ( क्र. 4570 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भोपाल जिले के शासकीय स्‍कूलों में पानी व शौचालय की अव्‍यवस्‍था है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में किन-किन विद्यालयों में पानी व शौचालयों की व्‍यवस्‍था नहीं है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

पन्‍ना जिले में निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

147. ( क्र. 4580 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत 4 वर्षों में कितनी पुल, पुलियां, सडकें, भवन (बिल्डिंग) बनाए गए हैं? स्‍थान का नाम व राशि सहित जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त नवनिर्मित कार्यों में से कितने स्‍थानों का भूमि पूजन या लोकार्पण किये बिना शासकीय कार्य प्रारंभ कर दिये गये? (ग) पन्‍ना जिले में विगत 4 वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्य हेतु किन-किन निर्माणाधीन भवन का भूमि पूजन या लोकार्पण कराये गये? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें।        (घ) क्‍या लो.नि.विभाग के कई शासकीय भवन एवं रोड का कार्य बिना भूमि पूजन या लोकार्पण के प्रारंभ कर दिया जाता है? इसका कारण बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - '', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - '', 'अ-2' एवं '' अनुसार है। (घ) कुछ कार्यों में जी हाँ। भूमि पूजन एवं लोकार्पण अनुबंध का अंग न होने से एवं तत्‍कालीन आवश्‍यकता एवं परिस्थितियां अनुसार।

किसानों क्रेडिट कार्ड का औचित्‍य

[सहकारिता]

148. ( क्र. 4582 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (‍क) विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत कितने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं? सहकारी साख संस्‍थावार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसानों की साख निर्धारण हेतु क्‍या मापदण्‍ड एवं प्रक्रिया नियत हैं? क्‍या कृषि भूमि का वेरिफिकेशन कर साख निर्धारण किया जाता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित मापदंड एवं प्रक्रिया के अनुरूप विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत क्‍या सभी साख संस्‍थाओं ने साख निर्धारण किया है? यदि हाँ, तो किन-किन जवाबदेह अधिकारियों द्वारा मानीटरिंग की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रावधान अनुसार साख निर्धारण न करने संबंधी कितनी शिकायतें विगत 03 वर्षों में अनुभाग स्‍तर पर या जिला स्‍तर पर प्राप्‍त हुई है? प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई है? क्‍या राजस्‍व विभाग से समन्‍वय स्‍थापित कर साख निर्धारण में विसंगतियां न हो इस हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍या एवं कब तक?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 22448 किसान क्रेडिट कार्ड। समितिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला स्तर पर गठित तकनीकी समूह द्वारा विभिन्न फसलों के ऋणमान तय किये जाते हैउक्त ऋणमान के आधार पर किसानों की भूमि का रकबा तथा उनके द्वारा बोई गई फसलों के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की साख सीमा निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया है। कृषकों की भूमि का सत्यापन राजस्व अभिलेख से किया जाकर साख सीमा निर्धारित की जाती है। (ग) जी हाँ। शाखा स्तर एवं समिति स्तर के जवाबदेह अधिकारियों द्वारा मानिटरिंग की जाती है। (घ) साख निर्धारण न करने के संबंध में विगत तीन वर्षों में अनुभाग स्तर या जिला स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''इकहत्तर''

कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान किये जाने बाबत 

[लोक निर्माण]

149. ( क्र. 4592 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत विभिन्‍न मार्गों के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मंत्री जी को क्र.वि.स./परासिया/127/2018/917 दिनांक 08.01.2018 तथा श्रीमान प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के क्र.वि.स./परासिया/127/2017/305, दिनांक 17.06.2017 व अनुस्‍मरण पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2017/556, दिनांक 11.09.2017 को प्रेषित किया गया था? उक्‍त पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्‍न मार्गों के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत ग्रामीणों की आवश्‍यकता को देखते हुये 1. ग्राम बिजौरीगुमाई से कछार ढाना (सेमरढाना) तक। 2. मुख्‍य मार्ग परासिया से ग्राम खिरसाडोह में देवरीढाना तक। 3. ग्राम कचराम से चारगॉव तक। 4. देवरी ग्राम बरूर से ग्राम पिपरिया तक। 5. ठेसगोरा बस्‍ती से झुर्रे मुख्‍य मार्ग तक। 6. ग्राम साजवा से खरापिण्‍डरई तक उपरोक्‍त मार्गों के निर्माण कार्य की स्‍वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान कर दी जावेगी?          (घ) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कौन-कौन से विभिन्‍न मार्गों के निर्माण कार्यों के प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु विभाग द्वारा शासन स्‍तर पर प्रेषित किये गये हैं? ऐसे प्रस्‍ताव पर शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे प्रस्‍तावित मार्गों के निर्माण कार्य की स्‍वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                      (ख) से (घ)  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बहत्‍त''

लेखापाल की पदस्‍थापना हेतु अनुमति प्रदान किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

150. ( क्र. 4593 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सर्वशिक्षा अभियान परासिया विकासखण्‍ड के अन्‍तर्गत लेखापाल के पद पर नियु‍क्‍त दो अभ्‍यर्थियों में से एक अभ्‍यर्थी द्वारा ज्‍वाईनिंग नहीं ली गई है जिसके कारण वर्तमान में कार्यालयीन लेखा कार्य में बहुत अधिक असुविधा हो रही है एवं वर्तमान में परासिया विकासखण्‍ड में लेखापाल का एक पद (सामान्‍य वर्ग) रिक्‍त है? (ख) सर्वशिक्षा अभियान के अन्‍तर्गत विकासखण्‍ड तामिया हेतु चयनित अभ्‍यार्थी श्री फिरोज खान, पिता अमीर खान की पदस्‍थापना परासिया में लेखापाल के पद पर किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मंत्री जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2017/891 दिनांक 28.12.2017 तथा श्रीमान संचालक महोदय, राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र को क्र.वि.स./परासिया/127/2017/892 दिनांक 28.12.2017 को प्रेषित कर निवेदन किया गया था। जिन पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कब तक लेखापाल के पद पर आदेश कर दिए जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) परासिया विकासखण्‍ड में लेखापाल के पद पर नियुक्‍त 02 अ‍भ्‍यार्थियों से 01  अ‍भ्‍यार्थी द्वारा ज्‍वाईनिंग नहीं दी गई है। विकासखण्‍ड परासिया में एक लेखापाल द्वारा लेखा का कार्य सम्‍पादित किया जा रहा है। परासिया विकासखण्‍ड में लेखापाल का एक पद रिक्‍त है। (ख) जी हाँ। लेखापाल के पद हेतु आयोजित काउंसलिंग में श्री फि‍रोज खान को जनपद शिक्षा केन्‍द्र, तामिया विकासखण्‍ड आवंटित हुआ था, किन्‍तु जनपद शिक्षा केन्‍द्र, तामिया में एम.पी. कॉन एजेन्‍सी के माध्‍यम से नियुक्‍त लेखापाल द्वारा माननीय न्‍यायालय से स्‍थगन प्राप्‍त किये जोने से विकासखण्‍ड तामिया में श्री फिरोज खान की नियुक्ति नहीं हो सकी है। न्‍यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्‍तुत किया जा चुका है। श्री फिरोज खान की पदस्‍थापना में परिवर्तन किये जाने का प्रस्‍ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विधिक सहायता राशि की जानकारी

[विधि और विधायी कार्य]

151. ( क्र. 4612 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले के अन्तर्गत वर्ष 2013 के पश्चात कितने व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? नाम, ग्राम का नाम, तहसीलवार राशि की जानकारी उपलब्ध करावें।          (ख) वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित हैं तथा उनका निराकरण न होने का क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) सम्पूर्ण खरगोन जिलें में वर्ष 2013 के पश्चात् माह जनवरी 2014 से माह फरवरी 2018 तक कुल 912 व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा विधिक सहायता के प्रकरणों में राशि पक्षकारों को नहीं दी जाती है, राशि का भुगतान उनके प्रकरणों में पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं को किया जाता है। माह जनवरी 2014 से फरवरी 2018 तक जिला न्यायालय मण्डलेश्‍वर एवं खरगोन जिले के विभिन्न तहसील न्यायालय स्तर पर पैनल अधिवक्ताओं को भुगतान की गई, विधिक सहायता फीस राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

1.     जिला        न्यायालय,    मण्डलेश्‍वर    राशि रू.-     3,25,028/-

2.     तहसील            न्यायालय,    खरगोन            राशि रू.-     5,19,950/-

3.     तहसील            न्यायालय,    बड़वाह       राशि रू.-      86,427/-

4.     तहसील            न्यायालय,    भीकनगांव    राशि रू.-      19,500/-

5.     तहसील            न्यायालय,    कसरावाद     राशि रू.-     27,350/-

6.     तहसील            न्यायालय,    महेश्‍वर            राशि रू.-     20,250/-

                                        कुल राशि रू.-    9,98,505/-

(ख) वर्तमान में माह जनवरी 2014 से माह फरवरी 2018 तक कुल स्वीकृत 912 प्रकरणों में से 453 प्रकरणों में निराकरण होकर, अधिवक्ताओं के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। विधिक सहायता प्रकरणों में न्यायालय के माध्यम से अधिवक्ता को प्रकरण के निराकरण पर पूर्ण पैरवी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है एवं अधिवक्ता द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्‍वर में आवेदन कर भुगतान प्राप्त किया जाता है। इस कारण भुगतान किये गये प्रकरण की जानकारी ही इस कार्यालय में उपलब्ध एवं संधारित है। अन्य प्रकरणों में भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत न होने अथवा न्यायालय द्वारा निराकरण नहीं होने का कारण दिया जाना संभव नहीं है। लंबित मामले न्यायालयों के समक्ष लंबित होकर निराकरण न होने का कारण प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक हो सकता है। इस कारण निराकरण न होने का कोई सामान्य कारण दिया जाना संभव नहीं है।

आत्मा/मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनान्तर्गत व्यय राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

152. ( क्र. 4613 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिला में विगत 04 वर्षों में ''आत्मा योजना'' अंतर्गत कितना आवंटन प्राप्त हुआ है, घटकवार व्‍यय की जानकारी, लाभार्थियों की संख्‍या सहित प्रदाय करें। (ख) खरगोन जिले में मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनान्तर्गत विगत 2 वर्षों में राज्य के अंदर एवं बाहर भ्रमण पर कितनी राशि का व्यय हुआ एवं कितने कृषकों को भ्रमण पर भेजा गया है? विकासखण्‍डवार, ग्राम कृषक नामवार उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरगोन जिले में विगत चार वर्षों में आत्‍मा योजना अंतर्गत आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। घटकवार,विकासखण्‍डवार लाभार्थियों की जानकारी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ख) विगत दो वर्षों में राज्‍य के अन्‍दर एवं राज्‍य के बाहर कृषक भ्रमण पर कुल राशि रू. 43.85 लाख का व्‍यय हुआ तथा 1331 कृषकों को भ्रमण पर भेजा गया है कि जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है।

विभाग द्वारा स्‍वीकृत किचन शेड एवं शौचालय

[स्कूल शिक्षा]

153. ( क्र. 4621 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अन्‍तर्गत प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में किचन शेड एवं शौचालय स्‍वीकृत किये जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन स्‍कूलों में किचन शेड एवं शौचालय कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृत किए? विधानसभावार बतावें। (ग) स्‍वीकृत किचन शेड एवं शौचालय किन कार्य एजेंसियों द्वारा निर्मित किए गए? प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके है, कितने अपूर्ण है? अपूर्ण रहने के कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) सभी पूर्ण हो चुके किचन शेड एवं शौचालयों के भुगतान हो चुके हैं या शेष हैं? शेष रहने का कारण सहित स्‍कूलवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालय स्वीकृत किये जाते है। किचन शेड स्वीकृत नहीं किये जाते। (ख) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक 285 शौचालय स्वीकृत किये गये है। किचन शेड स्वीकृत नहीं किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार स्वीकृत शौचालयों के निर्माण कार्यों की निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन समिति एवं ग्राम पंचायत है। प्रश्न दिनांक तक 281 शौचालय पूर्ण एवं 4 प्रगतिरत है। 4 प्रगतिरत शौचालय के अपूर्ण रहने का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। (घ) सभी पूर्ण हो चुके शौचालयों के भुगतान किये जा चुके है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों को बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

154. ( क्र. 4625 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील नौगांव, महाराजपुर, चन्‍दला, गौरिहार, लवकुशनगर अन्‍तर्गत खरीफ फसल 2016 के लिये कितने किसानों को बीमा क्‍लेम मिला है? यदि नहीं, मिला तो क्‍यों नहीं? (ख) खरीफ फसल 2016 के लिए किन-किन बैंकों में किन-किन पटवारी हल्‍कावार के कितने किसानों ने कितने प्रीमियम राशि जमा करायी एवं जमा करायी गयी बीमा प्रीमियम राशि में से कितने किसानों की कितनी राशि बीमा कंपनी को भेजी गयी? पटवारी हल्‍कावार, बैंकवार बीमा कंपनी को भेजी गयी राशि का विवरण देवें। (ग) उपरोक्‍त उल्‍लेखित तहसीलों की खरीफ फसल वर्ष 2016 में किस-किस पटवारी हल्‍के की वास्‍तविक उपज कितनी-कितनी आयी थी? हल्‍केवार वास्‍‍तविक उपज की जानकारी से अवगत करावें एवं कितने प्रतिशत वास्‍तविक उपज आने पर फसल बीमा देय है? आदेश की प्रति भी देवें? (घ) म.प्र. शासन द्वारा कृषि एवं फसल बीमा हेतु प्रदेश में किन-किन निजी बीमा कंपनियों को काम करने की अनुमति दी है? उनका विवरण देते हुए निजी बीमा कंपनियों द्वारा जिला छतरपुर के कितने-कितने किसानों का बीमा किया जाकर कितनी-कितनी बीमा राशि का भुगतान किया गया? जिलेवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत तहसील नौगांव, महाराजपुर, चन्‍दला, गौरिहार, लवकुशनगर में खरीफ 2016 मौसम के लिये दावा राशि भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ख) बीमित कृषकों की बैंकवार पटवारी हल्‍कावार जानकारी एवं उड़द फसल जिला स्‍तर पर अधिसूचित है अत: उड़द फसल की जिलावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- तीन अनुसार है। (ग) वास्‍तविक उपज की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- चार अनुसार है। बीमित इकाई में बीमित फसल की वास्‍तविक उपज थ्रेशोल्‍ड उपज से कम आने पर नियमानुसार दावे देय होते हैं। योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति प्रकिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। दावे की गणना मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किये जाने का प्रावधान हैं। अधिसूचना की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- पाँच अनुसार है। (घ) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है तथा निजी कंपनियां एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं आई.सी.आई.सी.आई. लोम्‍बार्ड जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड को योजनांतर्गत विभिन्‍न जिलों में क्रियान्‍वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-  पाँच अनुसार है। छतरपुर जिले में खरीफ 2016 मौसम हेतु 54876 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया। जिनमें से 13208 कृषकों को दावा राशि रू. 11,81,42,772/-का भुगतान किया गया है।

कम्प्यूटर आपरेटरों को अनुबंध के अनुसार वेतन भुगतान

[लोक निर्माण]

155. ( क्र. 4635 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग कार्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटर के पदों पर आउटसोर्सिंग पद्धति से नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो कंपनी के द्वारा प्रत्येक कम्प्यूटर आपरेटर हेतु माहवार क्या अनुबंध देय राशि निर्धारित की गई है? (ख) संविदाकार द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कम्प्यूटर आपरेटरों का क्या ई.पी.एफ.ओ. खाता खोला गया है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्रत्येक आपरेटर की ई.पी.एफ.ओ. खाते की प्रति माह जमा राशि का विवरण प्रश्नांश दिनांक तक की उपलब्ध करावें। (ग) संविदाकार द्वारा अनुबंध में निर्धारित राशि यदि कम्प्यूटर आपरेटरों को नहीं दी जा रही है तो अभी तक कितनी बार संविदाकार को नोटिस दी गयी? दोषी संविदाकार का अनुबंध समाप्त क्यों नहीं किया गया एवं कब तक अनुबंध समाप्त किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। संविदाकार/कंपनी द्वारा आपरेटर हेतु माहवार अनुबंध देय राशि रू. 10660/- निर्धारित है। (ख) जी हाँ। संविदाकार पी.एस. एसोसिएट्स द्वारा प्रतिमाह जमा राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) तीन बार क्रमश: दिनांक 26.10.2017 दिनांक 31.010.2017 एवं दिनांक 21.12.2017 को नोटिस जारी किये गये। संविदाकार द्वारा प्रस्‍तुत जबाव का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत गुण दोष के आधार पर संविदाकार के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नकल प्रकरणों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

156. ( क्र. 4652 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रश्‍न दिनांक तक गुना जिले के हायर सेकेण्‍डरी (12वीं) और हाई स्‍कूल (10वी) में कुल कितने छात्र-छात्रायें अध्‍ययनरत है? (ख) गुना जिले में वर्ष 2016-17 में माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल की परीक्षाओं के दौरान 10 वीं ओर 12 वीं के कितने परीक्षार्थियों पर नकल के कितने मामले सामने आये थे कुल कितने मामलों के पुलिस के प्रकरण दर्ज करायें गये थे? (ग) माध्‍यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष २०१७-१८ में परीक्षा के दौरान नकल करते हुये पकड़े जाने वाले छात्रों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही और पुलिस प्रकरण दर्ज कराने के संबंध में कब-कब निर्देश जारी किये हैं? क्‍या नकल करते पकड़े जाने के संबंध में जारी पत्र में परीक्षार्थियों को जेल भेजने के निर्देश हैं? (घ) गुना जिले के हाई स्‍कूल और हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में शिक्षकों के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं और कितने पद रिक्‍त हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) गुना जिले में प्रश्न दिनांक तक हायर सेकेण्डरी कक्षा 12 वीं में 14259 और हाईस्कूल कक्षा 10 वीं में 8481 छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं। (ख) मार्च 2017 की माध्‍यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में कक्षा 10 वीं में 1246 व कक्षा 12 वी में 1275 नकल प्रकरण दर्ज हुए। पुलिस प्रकरणों की जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार

किसानों के विदेश भ्रमण की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

157. ( क्र. 4653 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कितने किसानों को विभाग द्वारा वर्ष २०१६-१७ और २०१७-१८ में प्रश्‍न दिनांक तक विदेश भ्रमण पर भेजा है? जिलावार किसानों के नाम बतायें। (ख) विदेश भ्रमण हेतु गये किसानों का चयन किस आधार पर और कितने किसानों के पेनल से किया गया था? जिलावार चयन प्रक्रिया बतायें। (ग) विदेश भ्रमण के लिये गये चयनित किसानों के नाम, ग्राम, विकासखण्‍ड एवं जिले की जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार समयावधि में भेजे गये कृषक के भ्रमण पर कितनी राशि व्‍यय हुई है? भ्रमण पश्‍चात् प्राप्‍त रिर्पोट भी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () मुख्‍यमंत्री किसान विदेश अध्‍ययन योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रश्‍न दिनांक तक विदेश अध्‍ययन हेतु किसानों को नहीं भेजा गया है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदंर्भ में शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र सतना में गणित विषय के पद पर अनावश्यक पदांकन

[स्कूल शिक्षा]

158. ( क्र. 4656 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, व्याख्याता गणित की पदस्थापना जिला एवं प्रशिक्षण केंद्र सतना में वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदस्थापना की गई है, जबकि वहाँ पर पूर्व से ही गणित विषय में दो व्याख्याता पदस्थ हैं विवरण देवें? (ख) क्या यह भी सही है की श्री त्रिपाठी की पूर्व पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नयागांव सतना में रिक्त गणित व्याख्याता पद पर की गई थी, जहां पर संबंधीजन उपस्थित नहीं हुए वह पद आज भी रिक्त है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पदस्थ संस्थान में डाईट कैडर के दो व्याख्याता पूर्व से ही पदस्थ होने के उपरान्त प्रश्नांश (ख) अनुसार संस्था एवं जिले की अन्य सस्थाओं में गणित विषय के व्याख्याता के पद रिक्त होते हुए अनावश्यक रूप से पदस्थ किये जाने का क्या औचित्य है जबकि संबंधीजन डाईट कैडर के नहीं हैं? (घ) क्या श्री त्रिपाठी की पदस्थापना किसी हायर सेकण्डरी में किये जाने से एक संस्था में विषय शिक्षक की कमी पूरी नहीं हो सकती व अधिक छात्रों उपयोगी होगा? अथवा जहां पूर्व से दो व्याख्याता हैं वहाँ पर पदस्थ रखने से संसाधन का दुरूपयोग नहीं हो रहा स्पष्ट करें? इस पदस्थापना को शासन कब तक निरस्त करेगा बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र.के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/व्या./109/2012/1051-1052 दिनांक 03.10.2012 के आदेशानुसार श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, व्याख्याता के द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क्रमांक 10835/2012 में पारित आगामी सूचीबद्ध दिनांक तक स्थगन आदेश दिनांक 25.07.2012 के अनुक्रम में कार्यभार ग्रहण न करने की सूचना एवं कार्यवाही का प्रस्ताव तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के द्वारा संचालनालय को प्रेषित नहीं करने पर संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. के पत्र दिनांक 08.03.2018 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। (ग) प्रशासकीय कार्यव्‍यवस्‍था एवं आवश्‍यकता होने के कारण। (घ) श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सतना में डी.एल.एड. कक्षाओं का अध्यापन सहित अनुवर्तन एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है जिससे संसाधन के दुरूपयोग की स्थिति नहीं है। अत; पदस्‍थापना निरस्‍ती का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

धान खरीदी केंद्र महुआ गाँव में किसानों के साथ धान खरीदी में की गई अनियमित्ता

[सहकारिता]

159. ( क्र. 4657 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के विकासखंड देवसर के अंतर्गत तहसील सरई के धान खरीदी केंद्र महुआ गाँव द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में किसानों से धान खरीदी की गई है? यदि हाँ, तो धान खरीदी का शासकीय मूल्य क्या था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो खरीदी केंद्र द्वारा किसानों से किस मूल्य में धान खरीदी गई? शासन द्वारा किसानों को कितने दिन में भुगतान करने के निर्देश हैं? निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाय। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित धान विक्रय करने वाले कितने किसानों को किस दर से भुगतान किया गया है तथा कितने किसानों को भुगतान करना शेष है? नाम, पता सहित सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या जिन किसानों द्वारा धान खरीदी केंद्र में धान विक्रय की गई है उन किसानों से 50 पैंसे से लेकर 01 रूपये तक की कटौती करने के बाद भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रत्येक किसानों से कटौती करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करते हुए इनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जाकर कटौती की गई राशि किसानों को वापस दिलाई जाएगी तथा यह भी बताएं कि जिन किसानों का भुगतान पाना शेष है, उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ वर्ष 2015-16 में रू. 1410 प्रति क्विंटल एवं वर्ष 2016-17 में रू. 1470 प्रति क्विंटल। (ख) किसानों से वर्ष 2015-16 में रू. 1410 प्रति क्विंटल एवं वर्ष 2016-17 में रू. 1470 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015-16 एवं 2016-17 अन्‍तर्गत समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्‍वार, बाजरा, मक्‍का (मोटा अनाज) उपार्जन हेतु जारी नीति के अनुसार किसानों को 07 दिवस में भुगतान के निर्देश थे, निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र -1 एवं 2 अनुसार है(ग) धान विक्रय करने वाले कृषकों को निर्धारित खरीदी मूल्‍य पर वर्ष 2015-16 में रू. 1410 प्रति क्विंटल एवं वर्ष 2016-17 में रू. 1470 प्रति क्विंटल की दर से समस्‍त कृषकों को भुगतान किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरणों में डी.एड. में निश्‍चित समयावधि हेतु छूट दिये जाना

[स्कूल शिक्षा]

160. ( क्र. 4661 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) .प्र. में शिक्षा विभाग में किसी अधिकारी/कर्मचारी (शिक्षक/अध्‍यापक/लिपिक भृत्‍य संवर्ग) के सेवा में रहते हुये उसकी मृत्‍यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को अनुकम्‍पा नियुक्ति दिये जाने के क्‍या नियम हैं? निर्देश की प्रति उपलबध करावें। (ख) क्‍या अनुकम्‍पा नियुक्ति के मामले में भी अध्‍यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु डी.एड. आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो कब से? आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या पूर्व में यह डी.एड. की योग्‍यता आवश्‍यक नहीं थी तथा एक निश्चित समयावधि में उक्‍त योग्‍यता प्राप्‍त करना आवश्‍यक था? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या शासन मानवीय आधार पर उक्‍त डी.एड. की निश्‍चित समयावधि हेतु छूट प्रदान कर प्रत्‍येक जिले में संचालित डाईट से प्रशिक्षण दिलवायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नियम निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जी हाँ। दिनांक 01.04.2010 से लागू है। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 एवं अनुसार। (ग) नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के पूर्व प्रशिक्षण योग्‍यता अनिवार्य शैक्षणिक योग्‍यता में सम्मिलित नहीं थी। जी हाँ। (घ) जी नहीं। आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रभावशील होने के कारण राज्‍य सरकार छूट देने की अधिकारिता नहीं रखती है।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

161. ( क्र. 4662 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है? (ख) उक्‍त योजनाओं का किसानों को लाभ दिये जाने हेतु क्‍या प्रचार प्रसार भी किया जाता है? यदि हाँ, तो किस-किस माध्‍यम से? (ग) व‍भाग द्वारा वर्ष 2015 -16, 2016-17 एवं 2017-18 में राजगढ़ जिले के विकासखण्‍ड राजगढ़ के कितने किसानों को कौन-कौन सी योजनाओं में लाभ दिया गया? (घ) विभाग द्वारा वर्ष 2018- 19 में किसानों को कृषि में सहयोग दिये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) जी हाँ मेला, प्रदर्शनी, कृषक संगोष्‍ठी, कृषक प्रशिक्षण, स्‍थानीय समाचार पत्रों एवं विभागीय अमले आदि के माध्‍यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।             (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है।

भवनों के मरम्मत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

162. ( क्र. 4665 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्र./भवन/।/2017/424, दिनांक 04.08.2017 के परिपालन में किन किन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल भवनों की मरम्मत के कार्य करवाये गये? ब्लाकवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं में मरम्मत कार्य किस एजेन्सी द्वारा कराया गया? संस्थाओं में क्या-क्या मरम्मत के कार्य करवाये गये? संस्थावार जानकारी देवें। मरम्मत के कार्य में व्यय की विस्तृत जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 समयमान-वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

163. ( क्र. 4666 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में प्राचार्य, व्‍याख्‍याता एवं शिक्षक संवर्ग को समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया? अंतिम तिथि क्‍या थी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ग को शाजापुर जिले में अभी तक लाभ क्यों प्रदान नहीं किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) :  (क) शाजापुर जिले में समयमान वेतनमान हेतु पात्र प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को निहित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कर समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। शिक्षकों को समयमान वेतनमान दिये जाने के निर्देश नहीं है। समयमान वेतनमान की स्वीकृति वांछित सेवा अभिलेखों की उपलब्धता पर निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कर दिये जाने की एक सत्‍त प्रक्रिया है। इस कार्य के लिये कोई अंतिम तिथि नियत नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दिये गये उत्तर अनुसार।

उत्‍कृष्‍ट विद्यालय में छात्रों की संख्‍या की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

164. ( क्र. 4668 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष २०१५-१६ से प्रश्‍न दिनांक तक उज्जैन जिले में उत्‍कृष्‍ट विद्यालय में स्वीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या शैक्षणिक सत्रवार, विधानसभा क्षेत्रवार, विद्यालय वार, प्रदान करें। उक्‍त स्वीकृत संख्या के मुकाबले प्रवेश हेतु कितने छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्‍त हुये? कितने आवेदन निरस्त किये गये? प्राप्‍त आवेदनों को निरस्त करने का क्या कारण रहा? (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी अनुसार स्‍वीकृत संख्या से अधिक आवेदन प्राप्‍त होने के कारण आवेदन निरस्त होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने के लिए कौन दोषी हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यवाही नि‍यमानुसार की गई है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तिहत्तर''

शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

165. ( क्र. 4670 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में विभागांतर्गत किन-किन जिलों में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय हैं? प्रत्‍येक महाविद्यालय में बी.एड. हेतु कितनी सीट हैं तथा इन पर किन-किन जिलों के छात्राध्‍यापक प्रवेश लेते है? क्‍या नियमित शिक्षक एवं अध्‍यापक संवर्ग के प्रवेश हेतु अलग-अलग नियम हैं? प्रवेश के नियमों की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें? (ख) वर्ष २०१२-१३ से प्रश्‍न दिनांक तक महाविद्यालयवार, सत्रवार, कितने नियमित शिक्षक एवं अध्‍यापक संवर्ग को प्रवेश दिये गये हैं तथा कितनी सीट रिक्‍त रह गई है? इन सीटों पर किस अधिकारी के द्वारा प्रवेश दिलवाया जाता है? किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारी के कारण रिक्‍त रही सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाया? ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) उज्‍जैन जिले के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कितने अप्रशिक्षित शिक्षक/अध्‍यापक संवर्ग के द्वारा अध्‍यापन कार्य करवाया जा रहा है? यदि अभी भी अप्रशिक्षित शिक्षक/अध्‍यापक संवर्ग है तो उन्‍हें रिक्‍त सीटें आवंटित क्‍यों नहीं कि गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) म.प्र. में विभागान्‍तर्गत भोपाल/ खंडवा/ देवास/ छतरपुर/ जबलपुर/रीवा/ग्‍वालियर एवं उज्‍जैन जिलों में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय संचालित है। प्रत्‍येक महाविद्यालय में सत्र 2017-18 में बी.एड. हेतु स्‍वीकृत सीट्स की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '1'  अनुसार है एवं सम्मिलित जिलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '2' अनुसार है। जी नहीं  प्रवेश नीति की प्रतिलिपि  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '2' में समाहित है। (ख) सत्र 2012-13 से 2017-18 तक महाविद्यालयवार, सत्रवार नियमित शिक्षक एवं अध्‍यापक संवर्ग को दिये गये प्रवेश तथा रिक्‍त सीट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '3' अनुसार है। इन सीटों पर संभागीय संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण के माध्‍यम से जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्‍त से जिलेवार अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची अनुसार/वरियता अनुसार प्रवेश दिया जाता है। जिले में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्‍या में कमी आने से सीट्स रिक्‍त रही है। किसी अधिकारी/कर्मचारी के कारण सीट रिक्‍त होने की स्थिति संज्ञान में नहीं आई है अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उज्‍जैन जिले में 192 अध्‍यापक एवं 41 शिक्षक/प्रधानाध्‍यापक, माध्‍यमिक विद्यालय बी.एड. नहीं हैं। प्रवेश हेतु नियत ति‍थि तथा विक्रम विश्‍वविद्यालय की नामांकन की तिथि‍ समाप्‍त होने के कारण रिक्‍त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही नहीं की गई।

अनुदान प्राप्‍त विद्यालयों की जानकारी 

[स्कूल शिक्षा]

166. ( क्र. 4672 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में प्रायमरी से लेकर हायर सेकेण्‍डरी तक कितने अनुदान प्राप्‍त विद्यालय हैं वह कब से अनुदान ले रहे हैं और उनमें कौन-कौन अनुदान प्राप्‍त स्‍टॉफ कब से कार्यरत हैं? उपलब्‍ध करावें। (ख) अनुदान प्राप्‍त स्‍कूलों में क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग के नियम लागू होते हैं? यदि हाँ, तो प्रायमरी, मिडिल, हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में छात्रों से फीस, प्रॉयोगिक फीस कितनी कितनी ली जाती है? निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या अनुदान प्राप्‍त स्‍कूलों में हेड मास्‍टर एवं प्राचार्य गैर अनुदान प्राप्‍त शिक्षक को बनाया जा सकता है? इस बावत निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (घ) दतिया जिले के अनुदान प्राप्‍त हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के परीक्षा केन्‍द्र 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक किस स्‍कूल का कहाँ-कहाँ परीक्षा केन्‍द्र बनाया गया और उसी स्‍थान के शासकीय स्‍कूल का परीक्षा केन्‍द्र कहाँ बनाया गया? क्‍या प्रायवेट एवं अनुदान प्राप्‍त स्‍कूलों के परीक्षा केन्‍द्र वहीं रखे जाते हैं, जबकि शासकीय स्‍कूलों के परीक्षा केन्‍द्र दूसरे स्‍थानों पर रखे जाते हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? यदि नहीं, तो वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रायवेट अनुदान प्राप्‍त एवं शासकीय हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के परीक्षा केन्‍द्र कहाँ-कहाँ रखे गये? विस्‍त़ृत जानकारी दी जावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '' अनुसार। (ख) जी हाँ। शेषांश जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार।                (ग) अनुदान प्राप्त संस्था में अध्ययनरत छात्र संख्या के मान से आवश्यक पदों की पूर्ति संस्था द्वारा स्वयं के व्यय व संसाधनों से भी की सकती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '' अनुसार। जी नहीं। परीक्षा केन्द्र संबंधी मानदण्ड  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। शेषांश  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' में समाहित है।

भाण्‍डेर विधानसभा क्षेत्र में रोड निर्माण

[लोक निर्माण]

167. ( क्र. 4673 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियाँ : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मिहोना भाण्‍डेर चिरगांव रोड एवं दतिया उनाव रोड तथा उनाव कामद रोड का निर्माण कराया गया है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) रोड निर्माण के दौरान कीमती वृक्षों को काटा गया और हैण्‍डपंपों को रोड में दबा दिया गया तथा यात्री प्रतीक्षालय भी तोड़ गये? (ग) क्‍या इन रोडों के निर्माण के अनुबंध में नवीन वृक्षारोपण, जितने हैण्‍डपंप प्रभावित हुये उतने नवीन हैण्‍डपंप लगाने तथा सड़क के मध्‍य विद्युत विभाग के पोलों की शिफ्टिंग एवं टूटे प्रतिक्षालयों का नवीन निर्माण का अनुबंध था? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) का उत्‍तर हाँ में है तो तीनों रोडों के निर्माण के दौरान किस किस रोड पर कितने-कितने और किस-किस प्रकार के वृक्षों की कटाई हुई और कटे वृक्षों का क्‍या किया गया? तीनों रोडों पर किस किसके नवीन वृक्ष लगाये गये तथा कितने हैण्‍डपंप तीनों रोडों पर क्षतिग्रस्‍त हुये तथा कितने नवीन हैण्‍डपंप कहाँ कहाँ लगाये गये, कितने यात्री प्रतीक्षालय टूटे और उनके स्‍थान पर कितने नवीन प्रतीक्षालय बनाये गये? तीनों रोडों पर कितनी कितनी जगह संकेतक लगाये गये और किस-किस स्‍थान पर सीमेंट कांक्रीट एवं नालियों का निर्माण कराया गया आदि की संपूर्ण जानकारी मय अनुबंध पत्र कितना कितना भुगतान किया सहित उपलब्‍ध कराई जाये।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मिहोना-भांडेर-चिरगांव मार्ग निर्माण कार्य में बाधक 94 वृक्षों को काटा गया है। मार्ग के निर्माण कार्य में न ही हैंडपंपों को रोड में दबाया गया है न ही यात्री प्रतिक्षालय तोड़े गये है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी नहीं, केवल मिहोना-भांडेर-चिरगांव मार्ग के निर्माण कार्य में अनुबंधानुसार नवीन वृक्षारोपण तथा मार्ग निर्माण कार्य में बाधक हैंडपंप, विद्युत पोलों को विस्‍थापित कर नवीन हैंडपंप एवं नवीन विद्युत पोल लगाने का कार्य सम्मिलित था टूटे प्रतिक्षालयों के नवीन निर्माण कार्य संबंधी प्रावधान नहीं था। (घ) मिहोना - लहार - डबोरा - भाण्डेर - चिरगांव मार्ग पर ठेकेदार द्वारा कुल 94 वृक्षों कि कटाई कि गई सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं कटे वृक्षों को अनुमति में प्राप्त दिशा-निर्देशो के अनुरूप लो.नि.वि. के स्थानीय कार्यालय/स्‍टोर में रख दिया गया। इस मार्ग पर ठेकेदार द्वारा काटे गये वृक्षों के बदले में नए वृक्ष लगाए गये लेकिन उनमें से कोई भी वृक्ष रख-रखाव में जीवित नहीं बचे। मार्ग पर कोई हैण्डपंप क्षतिग्रस्त नहीं हुए जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-।' अनुसार है। कोई यात्री प्रतीक्षालय नहीं टूटा है अतः नवीन प्रतीक्षालय बनाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। मार्ग पर लगाए गए संकेतो की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -एवं 'अ-।' अनुसार है। मार्ग के सीमेंट, कांक्रीट भाग एवं नालियों की निर्माण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -'' अनुसार है। अनुबंध पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। अंतिम भुगतान पत्रक की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है।

सरकारी विश्राम भवन/विश्राम गृह के संबंध में 

[लोक निर्माण]

168. ( क्र. 4674 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट जिले में लोक निर्माण विभाग के सरकारी विश्राम भवन एवं विश्राम गृह हैं?        (ख) यदि हाँ, तो जिले में कितने सरकारी विश्राम भवन एवं विश्राम गृह कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं वर्तमान में इनकी क्‍या स्थिति है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्‍त भवनों के प्रत्‍येक कमरों में क्‍या-क्‍या सुविधा उपलब्‍ध है? कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी इसकी देख-रेख हेतु लगे हैं?      (घ) क्‍या तहसील मुख्‍यालय बैहर के विश्राम भवन में मरम्‍मत का कार्य प्रारम्‍भ है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से कार्य प्रारम्‍भ किया गया है? लागत राशि सहित कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

कमीशन की राशि की जानकारी

[सहकारिता]

169. ( क्र. 4678 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गेहूं धान उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बीज उर्वरक बिक्री का कार्य करने हेतु सहकारी संस्‍थाओं को कमीशन दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो शहडोल संभाग की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं को वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि कमीशन के रूप में प्राप्‍त हुई उसमें से कितनी राशि व्‍यय की गई तथा कितनी राशि संस्‍थाओं के खाते में जमा हैं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौहत्तर''

विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

170. ( क्र. 4679 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहडोल जिला अंतर्गत प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल तथा हायर सेकेण्‍डरी अशासकीय विद्यालय संचालित हैं। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो प्रत्‍येक विद्यालय में भूमि, भवन, खेल मैदान उपलब्‍धता की जानकारी बतायी जावे। (ग) प्रश्‍नांकित विद्यालयों में से किन-किन विद्यालयों में छात्रों के आवागमन हेतु वाहन का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही वाहन संचालन के नियम एवं प्रक्रिया की जानकारी उपलब्‍ध करायी जावें। (घ) क्‍या प्रश्‍नांकित विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के मुताबिक छात्रों की फीस इत्‍यादि के भुगतान हेतु शासन स्‍तर से राशि मुहैया करायी जा रही है यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 से 2017-18 प्रश्‍न दिनांक तक में विद्यालयवार छात्र संख्‍यावार जानकारी उपलब्ध करायी जावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँजिला शहडोल अंतर्गत 15 प्राथमिक, 274 माध्यमिक, 21 हाई स्कूल तथा 34 हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित है। (ख) आर.टी.ई. के तहत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला शहडोल में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भूमि भवन एवं खेल मैदान की उपलब्धता है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर की संचालित अशासकीय शालाओं में विभाग द्वारा जारी राजपत्र वर्ष 2017 एवं इसके पूर्व जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप भूमि भवन एवं खेल का मैदान आदि की उपलब्धता है।       (ग) जिला शहडोल अंतर्गत संचालित जिन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के अवागमन हेतु विद्यालय का वाहन उपयोग किया जा रहा है, उनकी विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। शेषांश म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के नियम 20 (6) अनुसार " यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्‍ननियमों का पालन हो रहा है " मान्यता नियम माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध समस्त अशासकीय विद्यालयों हेतु बाध्‍यकारी है। इस संबंध में उक्त विद्यालयों तथा अन्य बोर्ड से संबंद्ध विद्यालयों के बारे में कोई जानकारी संकलित न किये जाने से जानकारी निरंक है। (घ) जी हाँ वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराई गई राशि संबधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '' अनुसार वर्ष 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। शिक्षा का अधिकार नियम में फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही शैक्षणिक सत्र के अन्त में मार्च में किये जाने का प्रावधान होने से वर्ष 2017-18 की फीस प्रतिपूर्ति अभी प्रारम्भ नहीं हुई है।

कटनी जिले में सब्जियों का उत्पादन एवं भण्डारण 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

171. ( क्र. 4681 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक     किन-किन सब्जियों का वर्षवार कितना-कितना उत्पादन हुआ? विकासखण्डवार बतायें और उत्पादित सब्जियों के विक्रय और भण्डारण के लिये जिले में क्या-क्या सुविधायें एवं संसाधन कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं? (ख) क्या कटनी जिले में प्याज का उत्पादन होता है? यदि हाँ, तो विगत वर्ष-2016-17 में कितने किसानों द्वारा किन-किन ग्रामों में, कितनी-कितनी मात्रा में प्याज का उत्‍पादन किया गया और कितनी प्याज बेची जा चुकी है तथा कितनी प्‍याज का कहाँ-कहाँ एवं कब से भण्डारण किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) कटनी जिले में प्याज भण्डारण हेतु कितनी-कितनी क्षमता के   कौन-कौन भण्डारण गृह, कहाँ-कहाँ एवं कब से स्थापित/संचालित है और इन भंडार गृहों में वर्ष 2016-17 से कितनी प्याज कब से कब तक भण्डारित रही तथा इसका कितना किराया/शुल्क किसके द्वारा प्रदाय किया गया? भण्डारित प्याज का कब एवं कहाँ से उपार्जन किया गया? पृथक-पृथक बतायें। (घ) क्या मध्यप्रदेश स्टे‍ट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल द्वारा नवम्बर-दिसम्बर 2017 में खाद्य विभाग को प्रदत्‍त किसी जानकारी में कटनी जिले में वर्ष    2016-17 में 5816.74 मैट्रिक-टन प्याज के भण्‍डारण पर 8,60,758 रूपये का व्यय होना बताया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त प्याज कहाँ-कहाँ, कब से कब तक भण्डा‍रित रही और कितना-कितना किराया किस-किस को एवं कब-कब दिया गया? यदि नहीं, तो क्या ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (श्री सूर्यप्रकाश मीना) :  (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कटनी जिले में प्‍याज का उत्‍पादन होता है। अंतिम अनुमान अनुसार वर्ष 2016-17 में 3688 कृषकों द्वारा 41925 मीट्रिक टन प्‍याज का उत्‍पादन किया गया। ग्रामवार प्‍याज उत्‍पादन, कृषकों द्वारा प्‍याज विक्रय तथा भंडारण की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है वर्ष 2016-17 में कटनी जिले में किसी शासकीय संस्‍था द्वारा प्‍याज का भंडारण नहीं किया गया। (ग) प्रश्‍नाधीन वर्ष में कटनी जिले में प्‍याज भंडारण हेतु शासकीय/सहकारी संस्‍थाओं के प्‍याज भंडार गृह संचालित नहीं थे, केवल कृषकों के प्रक्षेत्र पर निर्मित प्‍याज भंडार गृह कृषकों द्वारा संचालित हैं, जिसका विवरण उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। कृषकों के प्‍याज भंडारण गृह में भंडारित प्‍याज की जानकारी विभाग में संधारित नहीं है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''पचहत्तर''

कटनी जिले में कृषक ऋणों का प्रदाय

[सहकारिता]

172. ( क्र. 4682 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में जिला सहकारी बैंक मर्यादित जबलपुर की संचालित शाखा एवं संबद्ध सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि खरीफ, रबी फसलों एवं अन्य कार्य हेतु ऋण के तौर पर प्रदान की गई और कितने किसानों के कितनी राशि के क्रेडिट कार्ड, बनाये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित ऋणी किसानों के संदर्भ में प्राकृतिक आपदा के कारण कितने किसानों को क्याक्या राहत प्रदान की गई और कितने किसानों को कितनी-कितनी बीमा राशि का भुगतान किस प्रकार एवं कब-कब किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में कटनी जिले में कृषि ऋण वितरण एवं बीमा राशि के भुगतान में अनियमितताओं के कौन-कौन से प्रकरण, कब-कब संज्ञान में आये है? प्रकरणवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत प्रकरणों की जांच किन-किन के द्वारा कब-कब की गई और क्या जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये? प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार कार्यवाही बतायें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2015 में प्राकृतिक आपदा के कारण 9749 कृषकों के अल्पावधि फसल ऋण राशि रूपये 2698.76 लाख को मध्यावधि ऋण में परिवर्तन किया गया है तथा फसल बीमा राशि के भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1588, दिनांक 02.03.2017 के संदर्भ में कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा के संबंध में संयुक्त आयुक्त सहकारिता जबलपुर से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार समिति बड़वारा, बसाड़ी, विलायतकलां, खमतरा, झिन्नापिपरिया तथा मूरवारी समितियों में फसल बीमा प्रीमियम न भेजने तथा सूची एवं एडवाईस में अंतर होने के कारण फसल बीमा का लाभ कृषकों को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त सहकारिता द्वारा दिनांक 25.01.2018 को दोषी समिति प्रबंधकों तथा शाखा प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं किसानों को फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार क्लेम की राशि का आंकलन कर भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये। जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित जबलपुर स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - ''छिहत्तर''

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किये जा रहे कार्य 

[स्कूल शिक्षा]

173. ( क्र. 4683 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या कार्य किये जा रहे हैं? (ख) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया है तथा पिछले चार साल में विद्यालयों के द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये हैं? (ग) वर्तमान में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों के पास कितनी-कितनी राशि जमा है? ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके द्वारा बहुत कम राशि खर्च की गई है तथा ऐसे विद्यालय के प्राचार्यों पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार हैशेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

योजना अंतर्गत प्राप्त राशि 

[स्कूल शिक्षा]

174. ( क्र. 4684 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में किस किस मद में एवं किस-किस योजनाओं में कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ख) प्राप्त राशि का उपयोग शैक्षणिक कार्य, प्रशिक्षण, निर्माण किन-किन मदों में किया गया है? (ग) क्या शासन द्वारा प्राप्त राशि में से कुछ राशि लेप्स हुई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि लेप्स हुई है तथा किस कारण से लेप्‍स हुई है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।               (ग) जी हाँ। लेप्स राशि का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट में है। वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण राशि व्यपगत हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सतहत्तर''

प्राप्त राशि की जानकारी

[लोक निर्माण]

175. ( क्र. 4685 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन मदों में किया गया है? (ग) क्या शासन द्वारा प्राप्त राशि में से कुछ राशि लेप्स हुई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि किस कारण से लेप्‍स हुई है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '' एवं '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पवन ऊर्जा कम्‍पनियों के विद्युत पोल के संबंध में

[लोक निर्माण]

176. ( क्र. 4688 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के मार्गों के दोनों ओर अंतिम किनारे से 10 फीट के भीतर हाई विद्युत लाईन के पोल पवन ऊर्जा कम्पनियों के द्वारा लगाए गए हैं या नहीं? स्थान का नाम तथा सड़क से पोल की दूरी सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या ये पोल लोक निर्माण विभाग की अनुमति से लगाए गए हैं? (ग) यदि उक्त पोल लोक निर्माण विभाग की अनुमति के बिना लगाए गए हैं तो पवन ऊर्जा कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) भविष्य में यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

 लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।                        (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) मार्ग के अंतिम किनारे से 10 फिट के भीतर नहीं अपितु मार्ग की टो लाईन से 10 फिट बाद आर..डब्‍ल्‍यू. के अन्‍दर लगाये गये पोलों को हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग गरोठ के पत्र क्र. 89/.षा./2015-16 गरोठ दिनांक 20.01.16 द्वारा पुलिस थाना शामगढ़ में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। (घ) संबंधित पवन ऊर्जा कंपनी ही जिम्‍मेदार होगी।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

177. ( क्र. 4704 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले के रजहा, अकौरी, मौहरिया, सड़क के निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारम्‍भ कर दिनांक 23.02.2016 को धारा 11 की भी कार्यवाही की गयी, जिसके एलाइमेन्‍ट परिवर्तन के आवेदन पर एलाइमेन्‍ट परिवर्तित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुन: ग्रामीणजनों द्वारा मार्ग परिवर्तन (एलाइमेन्‍ट) का आवेदन दिया गया, जिसकी जांच कलेक्‍टर रीवा के निर्देश पर अधीक्षण यंत्री अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्‍त रूप से कर दिनांक 07.06.2017 को प्रतिवेदन दिया, जिसमें उल्‍लेख किया कि 300 मीटर में मार्ग के परिवर्तन की आवश्‍यकता है, क्‍योंकि जल भराव के साथ शमशान की भूमि है, जहां नियमानुसार मार्ग का निर्माण (रेखड़) न होना चाहिए। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रतिवेदन अनुसार कलेक्‍टर रीवा एवं पदेन उप सचिव, म.प्र. शासन, राजस्‍व विभाग के पत्र क्रमांक 495/भू-अर्जन 2017, रीवा दिनांक 30.08.2017 द्वारा धारा 11 (संशोधित) की कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार क्‍या कलेक्‍टर रीवा के पत्र क्रमांक 07/भू-अर्जन/2014/रीवा दिनांक 22.01.2018 के द्वारा धारा 19 की कार्यवाही भी पूर्ण करा ली गयी? (ड.) प्रश्नांश (क) के रोड (रेखड़) की कार्यवाही में प्रश्‍नांश (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार धारा 11 एवं 19 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद भी विभाग के जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा मार्ग/रोड का निर्माण न कर बार-बार रोड परिवर्तन की कार्यवाही कर आवागमन प्रभावित कर रहे हैं तथा रोड के निर्माण में भी विलम्‍ब हो रहा है। इसके लिए जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? कलेक्‍टर रीवा के पत्र क्रमांक 07/भू-अर्जन/2014 रीवा दिनांक 22.1.2018 के द्वारा धारा 19 की कार्यवाही मार्ग का निर्माण कब तक प्रारंभ करा देवेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। भू-अर्जन की कार्यवाही, धारा-11 के अंतर्गत दिनांक 23.2.2016 को नहीं, अपितु दिनांक 27.04.2017 को की गई है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं, धारा-19 में, केवल प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण हुई है। (ड.) जी नहीं वर्णित भूमि अर्जन होने के पश्‍चात ही विभाग द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर, कार्य प्रारंभ कराया जा सकेगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आदेश जारी न करने वालों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

178. ( क्र. 4705 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मा. मुख्‍यमंत्री द्वारा अध्‍यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या संविलियन के आदेश जारी हो गये है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करावें एवं संविलियन करने के उपरांत इनकी वरिष्‍ठता 1994 से मान्‍य की जायेगी बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में दिनांक 24.12.2015 को अध्‍यापक संवर्ग को सातवें वेतन दिनांक 21.01.2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन करने एवं पद नाम बदलने की घोषणा के साथ शिक्षा विभाग के 1994 की सेवा शर्तों अनुसार आदेश जारी करवाएंगे? क्‍या अध्‍यापक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से शासकीय शिक्षण अनुसार पदनाम प्रदान कर वरिष्‍ठता सूची में सम्मिलित कर आगामी पदोन्‍नति बावत् आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2018 की स्थिति में जारी कराने के भी निर्देश देगें? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार शिक्षण कार्य कर रहे गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्‍ठता प्रदान करने बावत आदेश जारी के निर्देश देगें? यदि हाँ, तो कब तक? अगर नहीं देगें तो कारण बतावें। (घ) अध्‍यापक संवर्ग के अंशदायी पेंशन योजना की राशि को समर्पित कर सामान्‍य भविष्‍य निधि कटौती योजना एवं अनुकम्‍पा नियुक्ति बावत आदेश जारी करेगें तो कब तक अगर नहीं तो कारण बतावें। (ड.) क्‍या अध्‍यापक संवर्ग की अंशदायी पेंशन योजना की राशि सामान्‍य भविष्‍य निधि खाते में समायोजित की जायेगी अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा/जनजातीय कार्य के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। जी नहीं शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता। (ख) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा/जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के प्रस्‍ताव पर निर्णय उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) अध्‍यापक संवर्ग के लिये न्‍यू पेंशन योजना लागू है तथा अनुकम्पा नियुक्ति का पूर्व से प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संकुल कोड बनाने के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

179. ( क्र. 4717 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य में शासन के दिशा निर्देशों के परिपालन में स्‍कूलों को पाँच किलो मीटर की दूरी को ध्‍यान में रखकर संबंधित स्‍कूलों को संकुल कोड बनाया जा रहा है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो तत्‍संबंध में क्‍या नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कसरावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अहीरखेड़ा में हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल को कब-कब संकुल कोड बनाया गया? नहीं तो क्‍यों कारण दें। (ग) खरगोन जिले में कक्षा पाँचवीं एवं आठवीं की स्‍वाध्‍यायी (प्रायवेट) परीक्षा के लिए कितने परीक्षा केन्‍द्र निर्धारित हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में दर्शित परीक्षा केन्‍द्र क्‍या जिले के संबंधित सभी परीक्षार्थियों की सुख सुविधाओं के अनुसार पर्याप्‍त हैं? यदि हाँ, तो बतायें नहीं तो संबंधित विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जायेगी बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। राज्‍य शासन के आदेश दिनांक 03.03.2003 के अनुसार अधि‍कतम 8 किमी दूरी निर्धारित की गई है। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अहीरखेड़ा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल को वर्तमान तक संकुल केन्‍द्र नहीं बनाया गया है क्‍योंकि अहीरखेड़ा में संकुल केन्‍द्र बनाने पर आस-पास की अधिकांश शालाओं की दूरी अधिक है। (ग) जिला स्‍तर पर कक्षा पाँचवीं एवं आठवीं की स्‍वाध्‍यायी (प्रायेवट) परीक्षा के लिए 01 केन्‍द्र बनाया गया है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय उन्‍नयन के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

180. ( क्र. 4718 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन से प्राथमिक स्‍कूल से माध्‍यमिक, माध्‍यमिक से हाई स्‍कूल एवं हाई स्‍कूल से उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍कूल में उन्‍नयन के लिए पात्र हैं? तत्‍संबंध में अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त में से कितने स्‍कूलों के उन्‍नयन हेतु कब कब कार्यवाही की गई? नहीं तो क्‍यों? कितने स्‍कूलों का उन्‍नयन कब-कब किया गया? कितने शेष हैं और क्‍यों? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा स्‍कूल के उन्‍नयन किये जाने के संबंध में कितने पत्र प्राप्‍त हुए? उन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) स्‍कूलों के उन्‍नयन करने के क्‍या मापदण्‍ड एवं दिशा निर्देश हैं? आदेशों की प्रति उपलब्‍ध करायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक से माध्यमिक स्कूलों में उन्‍नयन हेतु कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं है। माध्यमिक से हाईस्कूल में उन्नयन हेतु पात्र शालाओं की सूची पुस्‍तकालय
मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक‘‘ अनुसार है। हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी हेतु कोई भी शाला पात्र नहीं है वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दो पत्र प्राप्त हुये। शेषांश उत्‍तरांश (क), (ख) के अनुसार। (घ) मापदण्ड की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘दो‘‘ अनुसार है।

समयमान वेतनमान स्‍वीकृत करना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

181. ( क्र. 4742 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सहायक संचालक संवर्ग में संचालनालय किसान कल्‍याण में वर्ष 2013 से 2017 तक पदस्‍थ/कार्यरत एवं सेवानिवृत्‍त सहायक संचालकों को समयमान वेतनमान की पात्रता थी और पात्रता होते हुये भी उन्‍हें समयमान वेतनमान का लाभ आज दिनांक तक नहीं दिया गया?                     (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने आवेदकों के कितने आवेदन संचालनालय एवं शासन स्‍तर पर समयमान वेतनमान स्‍वीकृत करने हेतु प्राप्‍त हुये एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो इसके लिये उत्‍तरदायी कौन है? (ग) समयमान वेतनमान स्‍वीकृति के संबंध में सक्षम अधिकारी कौन है और सेवानिवृत्‍त सहायक संचालकों को समयमान वेतनमान समय पर स्‍वीकृत नहीं किये जाने के लिये कारण दर्शाते हुये जानकारी दी जावें और यदि अभी भी प्रकरण लंबित है तो उन्‍हें कब तक समयमान वेतनमान स्‍वीकृत कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। पात्रता प्राप्त सहायक संचालकों को विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1ए-33/2016/14-1, दिनांक11.08.2017 द्वारा नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। (ख) विभाग में सहायक संचालक संवर्ग के 11 आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये हैं जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) समयमान वेतनमान स्वीकृति के लिये विभिन्न श्रेणी के लिये अलग-अलग सक्षम अधिकारी हैं। समयमान वेतनमान स्वीकृत करने की शासन द्वारा एक निर्धारित एवं सतत् प्रकिया है जिसमें संबंधित को समयमान वेतनमान उनकी गोपनीय चरित्रावली क्षमता टीप एवं विभागीय जांच की स्थिति के आधार पर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान हैं साथ ही समयमान वेतनमान की पात्र अधिकारियों को (सहायक संचालक संवर्ग के अधिकारियों को) आदेश क्रमांक एफ 1ए-33/2016/14-1, दिनांक 11.08.2017 द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है।

सड़कों एवं पुलों का निर्माण

[लोक निर्माण]

182. ( क्र. 4743 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन से सड़क एवं पुल निर्माण के कार्य स्‍वीकृत किये गये? स्‍वीकृत सड़क/पुल के कार्यवार, एजेंसी एवं लागत राशि व निर्माण कार्य की अवधि सहित जानकारी दी जायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अटेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आलोच्‍य अवधि में किन-किन सड़कों एवं पुल-पुलियों का कार्य स्‍वीकृत होकर प्रचलित है वर्तमान में कार्य की स्थिति क्‍या हैं? कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है? शेष अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे? (ग) क्‍या आलोच्‍य अवधि में अटेर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित सड़कों एवं पुलियों के कार्य जो पाँच वर्ष की गारंटी अवधि में थे, उन कार्यों का संधारण संबंधित एजेंसियों द्वारा नहीं कराया गया है? विभाग द्वारा इस पर क्‍या कार्यवाही की गई? कार्यवार विवरण उपलब्‍ध कराया जावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब-1' एवं '' अनुसार है।

पुल निर्माण के संबंध में

[लोक निर्माण]

183. ( क्र. 4774 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र में शक्‍कर नदी पर एवं दुधी नदी पर जबलपुर होशंगाबाद के मध्‍य रोड पर पुल निर्माण किस वर्ष हुए हैं तथा इनकी सुरक्षित निर्मित रहने की समय-सीमा क्‍या थी? (ख) क्‍या उक्‍त दोनों पुलों की कांक्रीट उखड़कर सरिये दिखने लगे हैं तथा गड्डों के कारण आवागमन में भी अत्‍यधिक परेशानियों के बावजूद जीर्ण-शीर्ण पुल के सुधार का कार्य क्‍यों नहीं किया जा रहा है? (ग) क्‍या उक्‍त पुलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा या नये पुलों का निर्माण किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शंकर नदी एवं दुधी नदी के पुलों का निर्माण वर्ष 1973 में हुआ था। सामान्‍यत पुलों को 30-40 वर्ष हेतु डिजाईन किया जाता था। पुल निर्मित हुये पुल को 44 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। (ख) उपरोक्‍त दोनों पुल पर हुये गड्डों को बिटुमीन कांक्रीट से भरकर सतह संधारण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। पुलों की स्थिति संतोषप्रद है। (ग) शंकर नदी और दूधी नदी जबलपुर-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग पर स्थित है उक्‍त मार्ग दिनांक 07.06.2016 को सैद्धांतिक रूप से राष्‍टीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। पिपरिया-गाड़रवारा- करेली मार्ग को पूर्ण रूप से राष्‍ट्रीय राजमार्ग घोषित कराने की कार्यवाही जारी है राष्‍ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के उपरांत ही प्राक्‍कलन में पुलों को सम्मि‍लित कर नवनिर्माण कराया जाना संभव होगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

सहकारी समितियां

[सहकारिता]

184. ( क्र. 4775 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाएं कार्यरत है? सूची उपलब्‍ध करावें (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित संस्‍थाओं की सदस्‍य संख्‍या एवं फसल ऋण में वृद्धि होने के कारण नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाएं पंजीकृत की जावेगी? (ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं के पुनर्गठन के मापदंड क्‍या है? उपलब्‍ध करावें? तहसील गाड़रवारा में कितनी नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं के गठन किये जाने पर विभाग विचार कर रहा है?
राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 104 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं कार्यरत है। सूची  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) निर्धारित मापदंडो के अंतर्गत नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पंजीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाती है। (ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु जारी मापदंड की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फोरलेन के आस-पास नाली निर्माण और पेवर्स लगाना

[लोक निर्माण]

185. ( क्र. 4790 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण मंत्री महोदय द्वारा 21 जुलाई, 2016 को प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1705 के उत्‍तर में 3 माह के कार्य पूर्ण कराने का जवाब दिया गया था। बावजूद इसके रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर शहरी क्षेत्र में निर्मित फोरलेन के आसपास 3.65 किलोमीटर तक प्रस्‍तावित आर.सी.सी. नालियां बनाने और सड़क के दोनों ओर आर.सी.सी. पेवर्स लगाने का काम अभी तक क्‍यों नहीं पूरा हो पाया? अब यह कब तक पूरा करा दिया जायेगा? (ख) अधूरे पड़े निर्माण कार्यों के उपरांत इस मार्ग पर टोल नाके क्‍यों प्रारंभ कर दिये गये? (ग) टोल नाकों की अनुमति किसने और क्‍यों दी? इनके लिये क्‍या-क्‍या नियम शर्तें रखी गई हैं? नाके कितनी अवधि के लिये दिये गये हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) यह सही है कि माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के प्रश्न क्रमांक 1705 के उत्तर में यह बताया गया था कि रतलाम बांसवाडा मार्ग पर शहरी क्षेत्र में निर्मित फोरलेन के शेष कार्य 03 माह में पूर्ण कराया जायेगा। परियोजना के निवेशकर्ता को शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु बार-बार निर्देशित किया गया परन्तु उनके द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने में असफल रहने के फलस्वरूप उनको देय राशि में से शेष कार्य की अनुमानित राशि रोक ली गई है। कन्शेसनायर से शेष कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने की संभावना है। (ख) कन्शेसन अनुबंध के प्रावधानों अनुसार शासन द्वारा नियुक्‍त स्वतंत्र इंजीनियर ने फोरलेन खण्ड में शेष पक्की नाली एवं फुटपाथ के कार्य को पंच लिस्ट में अंकित कर परियोजना के व्यवसायिक संचालन की दिनांक घोषित की गई जिसके अनुसार टोल वसूली प्रारंभ की गई है। (ग) टोल नाको की अनुमति अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त इंडिपेन्डेन्ट इंजीनियर के टीम लीडर द्वारा दी गई है। टोल नाको की अनुमति के नियम व शर्ते कन्शेसन अनुबन्ध दिनांक 17.05.2013 के अनुसार है। टोल वसूली हेतु अवधि अपाईन्टेड दिनांक 09.11.13 से 15 वर्ष निर्धारित है।

स्‍वीकृत, रिक्‍त एवं भरे हुए पदों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

186. ( क्र. 4796 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में श्रेणी एक श्रेणी, दो श्रेणी, तीन श्रेणी, चार में कितने नियमित पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने संविदा के पद स्‍वीकृत हैं? स्‍वीकृत पद में कितने पद भरें है कितने पद रिक्‍त है कब से रिक्‍त है? श्रेणीवार जानकारी बतावें। (ख) रिक्‍त पद क्‍यों रिक्‍त है कब तक भरे जायेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।            (ख) विभिन्‍न सवंर्ग में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, निलंबन, मृत्‍यु आदि कारणों से पद रिक्‍त होते है। सीधी भर्ती के पदों में वित्‍त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11-5/2007/नियम/ चार, दिनांक 12 अगस्‍त, 2008 अनुसार विभिन्‍न संवर्गों में एक वर्ष में की जाने वाली भर्ती की प्रतिशत सीमा निर्धारित है, जिसकी वजह से भर्ती की प्रक्रिया निरंतर किये जाने के उपरांत भी पद रिक्‍त रह जाते है। पदोन्‍नति के पदों में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में एस.एल.पी. (SLP) दायर की गई है जो विचाराधीन होने से माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्णयनुसार पदोन्‍नतियों की कार्यवाही स्‍थगित है तथा वर्ष 2013 के पश्‍चात नवीन नियुक्तियां न होने के कारण पद रिक्‍त है। विभाग में वर्तमान में उपलब्‍ध अमले अनुसार कार्य व्‍यवस्‍था की दृष्टि अनुसार पदो की भर्ती की प्रक्रिया निरंतर है। चूंकि पदों की रिक्‍तता विभिन्‍न कारणों से होती है अत: निश्‍चित समय बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''अठहत्तर''

शिक्षकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

187. ( क्र. 4797 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने प्रकार की शिक्षकों की श्रेणी निर्धारित है? श्रेणीवार नाम एवं संख्‍या बतावें। (ख) म.प्र. में किस-किस श्रेणी के शिक्षकों के कितने-कितने कब से पद खाली हैं? (ग) वर्ष 2010 से आज दिनांक तक किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की भर्ती हुई वर्षवार जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में कितने शिक्षक संगठन हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार।

ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

188. ( क्र. 4801 ) सुश्री मीना सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उमरिया में वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यदि हाँ, तो कब से कब तक? (ख) उक्‍त कार्यक्रम हेतु उक्‍त अवधि में क्‍या कृषि विभाग द्वारा उमरिया जिले में कोई किसान रथ आदि चलवाये गये थे? यदि हाँ, तो कब से कब तक एवं कितनी संख्‍या में? (ग) उक्‍त जिले एवं अवधि में रथ हेतु जिन वाहनों का उपयोग किया गया था, उसके वाहन चालक के मालिक का नाम पता, पंजी. क्रमांक की जानकारी उपलब्‍ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के             प्रपत्र-3 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनासी''

स्‍कूलों के भवन

[स्कूल शिक्षा]

189. ( क्र. 4804 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ जिला अनूपपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकण्‍डरी स्‍कूलों में कहाँ-कहाँ पर अपने स्‍वयं के शासकीय भवन निर्मित नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन विद्यालयों में भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा क्‍या योजना बनाई गई है? (ग) प्रश्नांश (क) से संदर्भ में किन शालाओं में स्‍थायी पेयजल स्‍त्रोत की सुविधा नहीं है? इन विद्यालयों में स्‍थायी पेयजल स्‍त्रोत उपलब्‍धता हेतु विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो तत्‍संबंधी पूर्ण विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 02 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल भवन विहीन हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार(ख) उत्तरांश (क) में उल्‍लेखित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में शामिल किया गया है। हाई/हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में 103 प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में स्थायी पेयजल स्त्रोत नहीं है। राज्य मद से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में स्थाई पेयजल स्त्रोत (हैण्डपम्पनल जल योजना) योजना पर कार्यवाही प्रचलन में है। योजना अनुमोदन, बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी की जावेगी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार। हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन है तथा वर्तमान में माध्यमिक शाला के भवन में संचालित है, जिनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्‍थायी कर्मी में विनियमित करना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

190. ( क्र. 4807 ) श्री के.पी. सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2012/1/3, दिनांक 07.10.2016 के अनुसार म.प्र. राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्‍थाई कर्मी घोषित किया गया हैं? यदि हाँ, तो पदवार कर्मचारियों की सूची उपलब्‍ध करावें? कितने कर्मचारी उक्‍त परिपत्र दिनांक 07.10.2016 के अनुसार स्‍थाई कर्मी होने से वंचित हुए हैं? पदवार, नाम बतावें। (ख) क्‍या स्‍थाई कर्मी घोषित किये गये कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन भत्‍ते का भुगतान किया जा चुका हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? बढ़े हुए वेतन भत्‍ते का भुगतान अभी तक नहीं करने हेतु कौन दोषी हैं? क्‍या शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब त‍क?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

191. ( क्र. 4814 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कृषि शिक्षा हेतु शासन द्वारा शासकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या कटनी जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है? कटनी जिले पर आश्रित कृषि शिक्षा में रूचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को कृषि महाविद्यालय की सुविधा न मिलने का क्‍या कारण है? शासकीय कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु क्‍या मापदंड हैं?        नियम-निर्देशों की प्रतियां सहित विवरण दें तथा क्‍या कटनी जिले में शासकीय कृषि महाविद्यालय नहीं खोला जा सकता? (ग) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कृषि विभाग मंत्रालय भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 639 दिनांक 31.07.2017 पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में कटनी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। कटनी जिले से लगभग 150 किलोमीटर की परिधि में कृषि महाविद्यालय, जबलपुर, रीवा एवं टीकमगढ़ में संचालित है। शासकीय कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई-दिल्‍ली की निर्देशिका की छायाप्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग की योजना सीमा एवं बजट आवंटन प्रावधान के दृष्टिगत दिनांक 26/10/2017 को प्रस्‍ताव नस्‍तीबद्ध किए जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया।

प्रदेश में संचालित टोल नाकों के संबंध में

[लोक निर्माण]

192. ( क्र. 4815 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागान्‍तर्गत जबलपुर संभाग के कुल बी.ओ.टी. एवं अन्‍य योजना के तहत कितने टोल नाके हैं? इन टोल टैक्‍स की कितनी श्रेणी हैं? योजनावार, श्रेणीवार, जिलेवार बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्‍थानों में ऐसे कितने टोल टैक्‍स हैं, जिनमें एक बार में एकमुश्‍त किराया 24 घंटे या नियमानुसार घंटों के अनुसार एक बार में दोनों तरफ का टैक्‍स वसूला जाता है, जो कि पुराने प्रावधानों अथवा लोक निर्माण की पद्धति से मिलता है एवं सुविधाजनक भी है? ऐसे टोल नाकों की जिलेवार, मार्गवार, टोल नाकों का विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित स्‍थानों में ऐसे कितने टोल टैक्‍स है, जिनमें दोनों तरफ आने जाने यहां त‍क की टोल बूथ पार करने के एक मिनिट बाद वापस होने पर भी टोल टैक्‍स वसूला जा रहा है? उनके नाम, मार्ग का नाम, फर्म का नाम, पता सहित ब्‍यौरा देवें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) अनुसार टोल टैक्‍स कब से संचालित हैं? इनकी अनुबंध अनुसार समयावधि क्‍या हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रा.रा.मार्ग परिक्षेत्र में जबलपुर संभाग, कटनी जिले में बी.ओ.टी. के अन्तर्गत रा.रा.क्रमांक-7 के कि.मी. 361/2 से 378/6 के बीच स्थित कटनी बायपास पर दो टोल नाके है। टोल टैक्स की श्रेणी व अन्य विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एवं अनुसार(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार(ग) मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अन्तर्गत संचालित टोल बूथों पर प्रति ट्रिप हेतु टोल टैक्स वसूल करने का प्रावधान है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एवं अनुसार।  (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एवं अनुसार

परिशिष्ट - ''अस्‍सी''

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं के कर्मचारियों को मान्‍यता 

[सहकारिता]

193. ( क्र. 4818 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की प्राथ‍मिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्‍य शासन के कर्मचारियों के रूप में कब तक मान्‍यता दी जावेगी? इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की जा रही हैं?  (ख) इनका जिला केडर कब तक बनाया जाएगा? इनमें स्‍थानांतरण नियम कब तक लागू होगें?         (ग) इन संस्‍थाओं में कार्यरत कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटरों को सेवा नियम में कब तक लिया जायेगा? इनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कब तक कर दी जावेगी? (घ) शासन उचित मूल्‍य की दुकानों को समूह को देने का निर्णय कब तक वापस लेकर पुन: समितियों को देने का निर्णय लिया जायेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र संस्थाएं है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के रूप में मान्यता दिया जाना सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। (ख) वर्तमान में समिति प्रबंधक के पद हेतु कैडर नियम जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विक्रेता के पद हेतु स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति नीति बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों को सेवानियम में लिये जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियमन आदेश 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में गेहूं उपार्जन में आई कमी पर कार्यवाही

[सहकारिता]

194. ( क्र. 4819 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि में म.प्र. के समस्‍त जिलों में गेहूँ उपार्जन में परिवहन स्‍तर पर एवं समिति स्‍तर पर कितनी मात्रा में गेहूँ की कमी पाई गई? समिति स्‍तर व परिवहन स्‍तर की पृथक-पृथक जानकारी जिलेवार देवें। (ख) यह बतावें कि गेहूँ उपार्जन में आई कमी पर समितियों पर एवं परिवहनकर्ताओं पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? जिन पर अभी तक कार्यवाही की है तथा जिन पर शेष है की पृथक-पृथक जानकारी देवें। कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण भी प्रकरणवार जिलेवार देवें। (ग) गेहूँ उपार्जन में आई कमी की वसूली के लिए क्‍या क्‍या कार्यवाही की गई है एवं कितन वसूली की गई? कितनी शेष है कि जिलेवार जानकारी समिति/ परिवहनकर्ता नाम, जिला नाम राशि सहित देवें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्म/सोसायटियों को सब्सिडी भुगतान हेतु

[सहकारिता]

195. ( क्र. 4824 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/01/15 से 31/01/18 तक उज्‍जैन जिले में किन-किन फर्मों एवं सोसायटियों को सब्सिडी का लाभ दिया गया? इन्‍हे कितना भुगतान किया गया। कितना लंबित है की जानकारी फर्म/सोसायटीवार राशि (भुगतान लंबित) सहित खरीफ व रबी के संदर्भ में पृथक पृथक तहसीलवार देवें। (ख) क्‍या कारण है लंबित भुगतान के निराकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है? (ग) यह कब तक कर दिया जाएगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

उज्‍जैन जिले में सामग्री क्रय

[स्कूल शिक्षा]

196. ( क्र. 4825 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.14 से 31.01.18 तक उज्‍जैन जिले में D.E.O/J.D.या अन्‍य स्‍तर पर जो सामग्री क्रय की गई उसकी टेंडर प्रक्रिया की जानकारी प्रत्‍येक क्रय अनुसार देवें। भुगतान राशि भी साथ में देवें। (ख) प्रत्‍येक टेंडर प्रक्रिया की विज्ञप्ति की छायाप्रति देवें। यह भी बतावें कि केवल कोटेशन के आधार क्रय करने के क्‍या आधार हैं? ऐसा कार्य किस नियम/आदेश के तहत किया गया। (ग) उपरोक्‍त (क) अवधि के T.D.S.कटौत्रे की जानकारी प्रत्‍येक क्रय अनुसार फर्म नाम, T.D.S. कटौत्रा राशि सहित वर्षवार देवें। (घ) बिना T.D.S. काटे फार्मों को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। भण्डार क्रय नियम क्रमांक 11208-3209-11-अ- दिनांक 26.08.1974 तथा संशोधित भण्डार क्रय नियम एफ-6-14/2012/अ-11 दिनांक 28 जुलाई, 2015 तथा रा.मा.शि.अ. के वित्तीय मेनूअल का पालन किया गया है।         (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन पर है। (घ) उत्‍तरांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

एकल शिक्षक शालाओं में मध्‍याह्न भोजन वितरण

[स्कूल शिक्षा]

197. ( क्र. 4827 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धार जिले में स्‍कूल से बाहर बच्‍चों को स्‍कूल से जोड़ने के लिए अशासकीय संस्‍थाओं, N.G.O. एवं अन्‍य को दिए कार्य व स्‍वीकृत राशि विगत 3 वर्षों के संदर्भ में देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : धार जिले में शाला त्‍यागी/अप्रवेशी बच्‍चों को स्‍कूल से जोड़ने के लिए मुख्‍य रूप से एजुकेट गर्ल्‍स, हेण्‍ड इन हेण्‍ड जैसे एन.जी.ओ. कार्य कर रहे हैं। उक्‍त एनजीओ को विगत 3 वर्षों में कोई राशि स्‍वीकृत नहीं की गई है, ये स्‍वयं के व्‍यय से जिले में कार्य कर रहे हैं।

कृषि ऋणों पर ब्‍याज के संबंध में

[सहकारिता]

198. ( क्र. 4833 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 5 वर्षों में अल्‍पावधि फसल ऋण अल्‍पकालीन कृषि ऋणों पर ब्‍याज अनुदान प्राकृतिक आपदा में अल्‍पकालीन को मध्‍यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्‍याज अनुदान तथा मुख्‍यमंत्री कृषक ऋण सहायता के भौतिक एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य एवं प्राप्तियां क्‍या हैं? सामान्‍य आदिवासी एवं अनु.जाति की अलग-अलग जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की योजनाओं में भौतिक एवं वित्‍तीय रूप से अनु.जाति तथा अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत उल्‍लेखित पाँच वर्ष में 7 से 10 प्रतिशत ही क्‍यों हैं, जबकि आबादी में इनका प्रतिशत क्रमश: 16 और 22 है? क्‍या शासन अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों को सहायता देने के मामले में गंभीर नहीं है?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज अनुदान, प्राकृतिक आपदा के कारण अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान तथा मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना में देय अनुदान का आंकलन कृषक सदस्य को ऋण वितरित करते समय न किया जाकर उसके द्वारा ऋण जमा करने के आधार पर किया जाता है। तीनों योजनाओं की गत पाँच वर्षों की पूर्ति की वर्गवार  जानकारी  संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है।         (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभान्वित कृषकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पावधि फसल ऋण का वितरण कृषकों की धारित भूमि तथा उनकी पात्रता के आधार पर किया जाता है, इसकी तुलना प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कृषक सदस्यों को उनके द्वारा धारित पात्रता के आधार पर नियमानुसार ऋण वितरण जाता है।

परिशिष्ट - ''इक्‍यासी''

उद्यानिकी विभाग द्वारा किये गये कार्य

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

199. ( क्र. 4837 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पृथ्‍वीपुर में वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी योजना में कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्रदान की गई एवं कहाँ-कहाँ उस राशि का उपयोग किया गया उस स्‍थान का नाम कितनी राशि उस स्‍थान को दी गई वर्षवार बतायें। (ख) विभाग के द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया योजनावार राशिवार वर्षवार, जनपदवार हितग्राही संख्‍यावार बतावें। (ग) जिस योजना हेतु हितग्राही को लाभ दिया गया वह योजना वर्तमान समय में किस स्थिति है योजनावार बतावे, जो योजनायें बन्‍द है वो कितनी है बतावें। (घ) बन्‍द होने का क्‍या कारण है कारण सहित बतावें, इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के               प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। मिनीकिट प्रदर्शन योजना वर्तमान स्थिति में संचालित नहीं है। (घ) संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण मिनीकिट प्रदर्शन योजना को बंद कर उन संसाधनों को विभाग की ही अन्य गतिविधियों में बेहतर उपयोग करने का निर्णय लिया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पृथ्‍वीपुर में किये गये निर्माण कार्य एवं उन्‍नयन के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

200. ( क्र. 4838 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पृथ्‍वीपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्‍कूलों का उन्‍नयन प्राथमिक से माध्‍‍यमिक, माध्‍यमिक से हाईस्‍कूल, हाईस्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल में किया गया, ग्रामवार, जनपदवार बतावें एवं वर्तमान में कितने स्‍कूलों के उन्‍नयन हेतु प्रस्‍ताव विभाग के पास हैं? ग्रामवार बताये एवं उन स्‍कूलों का उन्‍नयन कब तक किया जायेगा? (ख) विधान सभा क्षेत्र पृथ्‍वीपुर में कितने हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल के भवन स्‍वीकृत किये गये हैं। स्‍कूलवार, जनपदवार बतावें। (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्‍कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग निर्माण हेतु राशि प्रदान नहीं की गई हैं वह कब तक स्‍वीकृत की जावेगी? (घ) विधान सभा क्षेत्र में नवीन निर्माण की जो बिल्डिंग स्‍वीकृत की गई है, उनके पूर्ण होने का दिनांक क्‍या है? क्‍या कई भवन ऐसे भी हैं जो तय समय में नहीं बनाये जा रहे हैं? उसके लिये विभाग क्‍या कार्यवाही कर रहा है? क्‍या विभाग उन ठेकेदारों पर कार्यवाही करेगा जिन ठेकेदारों द्वारा तय समय-सीमा में नहीं बनाया गया है। अगर हाँ तो क्‍या?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।                       (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ग) स्वीकृत हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु राशि प्रदाय की गई है। हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु राशि निर्माण एजेन्सी को प्रदाय की जाएगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। जी हाँ, संबंधित एजेंसियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है एवं अनुबंध के अनुसार पेनाल्टी लगाई जाती है।  

उपलब्‍ध ब्‍याज की राशि का उपयोग 

[स्कूल शिक्षा]

201. ( क्र. 4842 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्‍न खातों में ब्‍याज की कितनी राशि उपलब्‍ध है? (ख) इस राशि के उपयोग हेतु क्‍या नियम निर्देश हैं? क्‍या इस हेतु कोई योजना बनाई गई है?         (ग) क्‍या विभाग उपलब्‍ध राशि का उपयोग विद्यालय भवनों के संधारण/मरम्‍मत व नवनिर्माण में करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सतना जिले में संचालित खातों में कुल राशि रू. 64.16290 लाख ब्‍याज की राशि उपलब्‍ध है। (ख) सर्व शिक्षा अभियान संबंधी भारत सरकार के मेन्‍युअल ऑन फायनेन्सियल मेंजेनमेंट एंड प्रोक्‍योरमेंट 2010 की कंडिका 91.5 के अनुसार प्राप्‍त ब्‍याज की राशि का अगले वित्‍तीय वर्ष के सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना और बजट अंतर्गत स्‍वीकृत अनुदान राशि का हिस्‍सा रहेगा और इस राशि का उपयोग चालू वित्‍तीय वर्ष में किसी अन्‍य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के वर्णित अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नियमावली संशोधन प्रमाण पत्रों में अनावश्‍यक विलम्‍ब

[सहकारिता]

202. ( क्र. 4843 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय, उप रजिस्‍ट्रार सहकारी संस्‍थाएं जबलपुर के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान संस्‍थाओं के नियमावली संशोधन के कितने आवेदन प्राप्‍त हुये हैं? कितने आवेदन स्‍वीकृत होकर प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं कितने लंबित है? लंबित आवेदनों में संस्‍था का नाम, प्रथम आवेदन प्राप्‍त होने का दिनांक, पंजीयन का प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक तथा विलंबित होने का कारण बतावें। (ख) क्‍या विभाग में संस्‍थाओं के आवेदन (पंजीकरण आवेदन) प्रस्‍तुत करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्‍ध है? यदि नहीं, तो कब तक यह सुविधा उपलब्‍ध हो सकेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत उक्‍त कार्यालय में कौन-कौन से कर्मचारी कब से एवं कौन सी शाखा में पदस्‍थ है? पाँच वर्ष से अधिक समय से एक ही शाखा में पदस्‍थ कर्मचारियों को कब तक हटाया जाएगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कुल 19 आवेदन प्राप्‍त हुए। 14 आवेदन स्‍वीकृत किए जाकर पंजीयन किया गया, 04 आवेदन लंबित हैं तथा 01 आवेदन नस्‍तीबध्‍द किया गया, लंबित आवेदनों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। पाँच वर्ष से अधिक समय से एक ही शाखा में पदस्‍थ कर्मचारियों को दिनांक 28.02.2018 को हटाया जाकर अन्‍यत्र शाखा में पदस्थ कर दिया गया है।

परिशिष्ट - ''बयासी''

मृगपुरा रोड से ग्राम मैथाना रोड का डामरीकरण

[लोक निर्माण]

203. ( क्र. 4909 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र मुरैना की ए.बी. रोड, मृगपुरा रोड से ग्राम मैथाना मार्ग विभाग में कब सम्मिलित किया गया है वर्ष सहित जानकारी दी जावें। (ख) उक्‍त मार्ग की लंबाई कितनी है तथा पिछले पाँच वर्षों में इसकी मरम्‍मत पर कितनी राशि खर्च की गई वर्षवार, राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावें। (ग) क्‍या उक्‍त मार्ग पर डामरीकरण नहीं होने से आस-पास को जाने वाले ग्रामों के मार्ग पर वाहन चलने में काफी परेशानी होती है? उक्‍त मार्ग पर डामरीकरण कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 1996-97 में द्वितीय श्रेणी मार्ग का कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात। (ख) 2.50 कि.मी. तथा मरम्‍मत की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित 1.24 कि.मी. को छोड़कर शेष 1.26 कि.मी. का प्रस्‍ताव तैयार किया गया है जो परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तिरासी''

परिवारिक विवाद समाधान प्रकरण

[विधि और विधायी कार्य]

204. ( क्र. 4910 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में परिवारिक विवाद समाधान के कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? तहसीलवार जानकारी दी जावें। (ख) वर्तमान में परिवारिक विवाद के कितने प्रकरण समाधान हेतु विचाराधीन हैं? उनकी संख्‍या तहसीलवार जानकारी दी जावें। (ग) जिला एवं तहसीलवार समाधान केन्‍द्रों पर वर्ष 2016 -2017 में कितने प्रकरण का निपटारा किया गया?

 

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मुरैना जिले में पारिवारिक विवाद समाधान केन्‍द्रों में निराकरण हेतु कोई भी आवेदन/प्रकरण प्राप्‍त नहीं हुए हैं। अत: जानकारी निरंक है। (ख) निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला एवं तहसीलवार समाधान केन्‍द्रों पर वर्ष २०१६-१७ में कोई भी आवेदन प्रकरण प्राप्‍त नहीं हुए हैं। अत: जानकारी निरंक है।