मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2022 सत्र
सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
राजगढ़ विधानसभा अंतर्गत स्कूलों में शिक्षकों की पदपूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
1. ( *क्र. 519 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सूची में समस्त विद्यालयों में समस्त वर्ग के कितने शिक्षक के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों की संख्या बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध स्वीकृत शिक्षक के पद अनुसार क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदस्थ हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार स्कूलों में पदस्थ शिक्षक प्रश्नांश (क) अनुरूप स्वीकृत पद अनुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं में पदों की पूर्ति है? यदि नहीं, तो शासन शिक्षक विहीन अथवा स्वीकृत पद से कम शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर देगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं, नहीं तो कारण बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 413 प्राथमिक शाला, 151 माध्यमिक शाला एवं 16 उच्चतर माध्यमिक शालाएं हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) समस्त वर्ग के 1498 पद स्वीकृत है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था प्रावधानित है।
ग्राम की सीमा एवं संसाधन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 410 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व ग्राम की सीमा याने पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी में दर्ज भूमियों में से सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों, सामुदायिक, परम्परागत, रूढ़िक अधिकारों के लिए दर्ज संसाधनों पर संविधान की 11 वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 वन अधिकार कानून 2006 की किस-किस धारा में क्या-क्या प्रावधान दिए हैं? (ख) संसाधनों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2011 में पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने बाबत् क्या-क्या निर्देश दिए हैं? (ग) पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम से संबंधित राजस्व अभिलेख, पटवारी मानचित्र की प्रतियां दिए जाने बाबत् तथा संसाधनों का नियंत्रण, प्रबंधन, अधिकार सौंपे जाने बाबत् किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र, आदेश, निर्देश जारी किया है? प्रति सहित बतावें। (घ) पंचायत विभाग ने किस नियम की किस-किस कंडिका में पंचायती राज व्यवस्था को संसाधनों पर अधिकार, नियंत्रण, प्रबंधन बाबत् क्या-क्या प्रावधान किया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) तत्संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 589, दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 में कर दिया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
सिवनी मालवा स्थित कृषि फार्म
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( *क्र. 333 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र स्थित सिवनी मालवा बीज विकास निगम का कृषि फार्म का कुल रकबा कितने एकड़ का है? (ख) उक्त फार्म में सिंचाई के क्या साधन हैं? (ग) वर्ष 2018-19 से लगाकर वर्ष 2022 -23 तक उक्त कार्य में रबी फसल, खरीफ फसल एवं ग्रीष्म की फसल कितने-कितने एकड़ में बोई गई एवं उनसे वर्षवार अलग-अलग सीजन में अलग-अलग फसल का कितना उत्पादन हुआ?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अधीनस्थ जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) में प्रक्षेत्र सिवनी मालवा है। जिसका कुल रकबा 77.5 एकड़ है। (ख) उक्त फार्म में तवॉ नहर एवं कुंआ सिंचाई का साधन है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 236 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या कितनी है? क्या छात्र संख्या अनुसार आवश्यक फर्नीचर, भवन उपलब्ध हैं? कितने विद्यालयों में फर्नीचर, भवन की कमी है? विद्यालयवार जानकारी दें। (ख) इन विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की उपलब्ध है? यदि नहीं, तो किस कारण? कितने विद्यालयों में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध है? आर.ओ. वॉटर प्लांट कब स्थापित किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारन्टी अवधि क्या है? वर्तमान में कितने वॉटर प्लांट चालू हैं, कितने कब से बन्द हैं? बन्द होने के कारण की विद्यालयवार जानकारी दें। (ग) कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की जाती है? प्रत्येक विद्यालय में कितने कम्प्यूटर स्थापित हैं? उन्हें कब क्रय किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारन्टी अवधि क्या है? उत्तर दिनांक तक कितने चालू हैं एवं कितने कब से बन्द हैं? विद्यालयवार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में 20 प्राथमिक, 20 माध्यमिक, 05 हाईस्कूल तथा 08 उ.मा.वि. संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है।
सी.सी. खरंजा निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 514 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र मुरैना की 8 ग्राम पंचायतों में सी.सी. खरंजा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायतीराज संचालनालय भोपाल को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 1033/22, दिनांक 23.05.2022 को दिया गया था? यदि हाँ, तो पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये पत्र की वर्णित 08 ग्राम पंचायतों में सी.सी. खरंजा निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा? निश्चित समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, पत्र क्रमांक 1033/22, दिनांक 23.05.2022 पंचायत राज संचालनालय में प्राप्त हुआ है। बजट अभाव के कारण निर्माण कार्यों को स्वीकृत नहीं किया जा सका है। (ख) बजट उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पौधारोपण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 498 ) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्या. जि. पंचा. जि. बुरहानपुर के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र. 4402/MGNREGS - MP/दि. 04.10.2011 द्वारा श्री नर्मदा निमाड़ विकास संस्थान खरगोन म.प्र. को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाते हुये तह. नेपानगर के ग्राम डवाली खुर्द के भूमि पर वृक्षारोपण हेतु राशि जारी की गयी थी? यदि हाँ, तो वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्रियान्वयन एजेन्सी को कार्य प्रगति पश्चात राशि भुगतान हेतु अधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गयी थी? यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के नाम व अनुशंसा की प्रति उपलब्ध करायें तथा स्वीकृत राशि 43.73 लाख के विरूद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) क्या प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार 33 शर्तों के पालन हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कितनी शर्तों का पालन किया गया था? कितने वृक्ष वर्तमान स्थिति में जीवित हैं? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्रियान्वयन एजेन्सी वृक्षों को जीवित रखने हेतु विभाग द्वारा अनुबन्ध किया गया था? यदि हाँ, तो अनुबंध की प्रति उपलब्ध करायें। (ड.) क्या शासन प्रदेश स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों का दल गठित कर तथा प्रश्नकर्ता को शामिल कर इस वृक्षारोपण की जांच कर दोषी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) हाँ, क्रियान्वयन एजेन्सी श्री नर्मदा निमाड़ विकास संस्थान खरगोन से वृक्षारोपण से संबंधित राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है, प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) कार्य की प्रगति के आधार पर समय-समय पर मांग पत्र प्रस्तुत किये गये थे। मांग पत्र पर तत्कालीन सहायक यंत्री श्री प्रतापसिंह भैसारे एवं उपयंत्री श्री योगेश महोलकर के हस्ताक्षर से प्राप्त हुए थे। तकनीकी स्वीकृति राशि 43.73 लाख के विरूद्ध राशि रुपये 1749541/- का भुगतान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) हाँ, कुछ शर्तों का पालन क्रियान्वयन एजेंसी श्री नर्मदा निमाड़ विकास संस्थान खरगोन द्वारा नहीं किया गया। जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2019 अनुसार सभी शर्तों का पालन नहीं हुआ। प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कुल रोपित 11407 वृक्षों में से प्रतिवेदन अनुसार लगभग 50 वृक्ष जीवित थे। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कार्य नहीं किये जाने से कार्यालयीन आदेश दिनांक 26.09.2019 द्वारा राशि रू. 1281151/- वसूली अधिरोपित की गयी थी। (घ) हाँ, अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ड.) जिले द्वारा वसूली प्रस्तावित की जा चुकी है। अतः प्रदेश स्तर से जांच दल गठित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। रिट पिटीशन क्र. 20866/2022 दिनांक 13.09.2022 द्वारा माननीय हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा प्रकरण में स्थगन दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
छात्र-छात्राओं को साईकिलों का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
7. ( *क्र. 73 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं के छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष नि:शुल्क साईकिलें प्रदान की जाती हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 में जबलपुर सहित प्रदेश के कितने जिलों में साईकिलें प्रदान की गई हैं? (ग) क्या राज्य स्तर पर साईकिलों की खरीदी में विलंब होने के कारण जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा? (घ) क्या शासन खरीदी व्यवस्था जिला स्तर पर करने अथवा छात्र-छात्राओं के खातों में सीधे राशि भेजकर समय पर सुविधा देने हेतु विचार करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण योजना स्थगित रखी गई थी। (ख) वर्ष 2022-23 में बजट उपलब्धता अनुसार जबलपुर जिले सहित समस्त प्रदेश में (भोपाल एवं इंदौर जिले को छोड़कर) साईकिलें प्रदाय की जाने संबंधी अद्यतन स्थिति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) वर्ष 2022-23 में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल एवं इंदौर जिले में ई-रूपी वाउचर के माध्यम से हितग्राहियों को लाभान्वित करने की योजना है। जिला स्तर पर क्रय संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
किसानों को बैल चलित/हाथ चलित यंत्रों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( *क्र. 518 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत बी.पी.एल. श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को बैल चलित/हाथ चलित कृषि यंत्र प्रदान करने की योजना संचालित है? यदि हाँ, तो कितने जिलों में कितने किसानों को योजना का लाभ मिला? जिलेवार सूची प्रदान करें। (ख) यह भी बतावें कि उक्त योजना में कितनी राशि का कृषि यंत्र प्रति किसानों को प्रदान करने का प्रावधान है? कौन-कौन से यंत्र हेतु जिलेवार कुल कितनी राशि खर्च की गई? (ग) उक्त कृषि यंत्र किन संस्थाओं से किस नियम के तहत क्रय किये गये? क्रय आदेश किस अधिकारी द्वारा दिये गये? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। क्या कृषि अभियांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेशानुसार किसानों द्वारा अपनी पसंद के कृषि यंत्र पंजीकृत निर्माताओं के स्थानीय डीलरों से क्रय कर भौतिक सत्यापन उपरान्त संबंधितों के खातों में भुगतान करना था? (घ) क्या चालू वित्त वर्ष में किसानों द्वारा उनकी पसंद के कृषि यंत्र हेतु आवेदन किये गये थे, जिनको नजर अंदाज कर जिले के कृषि अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी कृषि यंत्र स्वयं क्रय कर किसानों को जबरन वितरित किये गये, जो कि नियम विरूद्ध कार्य है, जिसका विरोध किसान, जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा किया गया? संयुक्त संचालक रीवा द्वारा जांच उपरांत सतना जिले के उपसंचालक कृषि की स्वेच्छाचारिता को लापरवाही प्रमाणित होने के बावजूद दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण दें। (ड.) क्या अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब किसानों के साथ धोखाधड़ी के बाद कृषि विभाग के जिला अधिकारी किसानों पर दबाव बनाकर आवेदन पत्र बदल रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या वैधानिक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, अनुसूचित जाति विभाग अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना के तहत बी.पी.एल. श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को बैल चलित/हाथ चलित कृषि यंत्र प्रदान करने की योजना कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से संचालित है। जिलेवार लाभान्वित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) योजनान्तर्गत आदर्श ग्रामों के बी.पी.एल. श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों में प्रत्येक को राशि रू. 10000/- की राशि के बैल चलित/हाथ चलित कृषि यंत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत सम्मिलित यंत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। जिलेवार कुल व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में दर्शित यंत्रों का प्रदाय एम.पी. एग्रो अथवा संचालनालय में पंजीकृत होकर जिलों में प्रदाय करने के इच्छुक प्रदायकों के माध्यम से किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत कृषकों को राशि रू. 10,000/- के कृषि यंत्रों का नि:शुल्क प्रदाय किया जाकर राशि का भुगतान प्रदायक के खातों में किया जाना है। जिले में प्रदाय हेतु सहमति प्रदान करने वाले इच्छुक प्रदायकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (घ) योजनान्तर्गत किसानों को अपने पसंद के कृषि यंत्र जिलों में प्रदाय के इच्छुक पंजीकृत निर्माताओं से क्रय किया जाना था। किसानों द्वारा क्रय किये गये यंत्रों का राशि रू. 10000/- का अनुदान भुगतान संबंधित प्रदायक के खाते में किया जाना था। स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार तथा प्राप्त शिकायतों की जांच के निर्देश संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग रीवा को आदेश पत्र क्रमांक/तकनीकी/अनु.जाति/2022-23/2405, दिनांक 24.11.2022 द्वारा दिये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है तथा जांच प्रचलन में है। जांच पूरी होने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ड.) प्रश्नांश 'घ' के उत्तर अनुसार सतना जिले के उप संचालक कृषि के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के आदेश संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग रीवा को दिये गये हैं। जांच पूर्ण होने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 1 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी लागत के किस-किस प्रकार के कार्य स्वीकृत किये? कितने पूर्ण हुये, कितने अपूर्ण रहे? वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्न में उल्लेखित वर्ष अन्तर्गत वर्षवार मजदूरी मूलक कार्य किये जाने हेतु कितने जॉब कार्ड वर्षवार बनाये गये तथा वर्षवार जॉब कार्ड के माध्यम से कितने कार्य किये गये? इस हेतु कितना भुगतान किया गया? वर्षवार बताएं। (ग) क्या अनेक स्वीकृत कार्य या तो अप्रारंभ होकर अथवा अपूर्ण होकर अनुपयोगी रहे तथा विगत कई वर्षों से पूर्ण रूप से जन उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो इस लापरवाही अथवा अन्य विलंब के कारणों हेतु संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) नियमित कार्यों के साथ ही (1.) सुदूर ग्राम सड़क. (2.) शांतिवन शमशान घाट निर्माण व पहुंच मार्ग. (3.) गौशाला निर्माण. (4.) अमृत सरोवर इत्यादि के साथ कितने खेल मैदान भी योजना अन्तर्गत स्वीकृत किये गये एवं कितने स्थलों पर कितनी राशि के वृक्षारोपण इत्यादि प्रकार के कार्यों की ग्रामवार, वर्षवार, हितग्राहीमूलक योजनावार जॉबकार्ड सहित भौतिक सत्यापन की जानकारी से अवगत कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 262 कार्य अप्रारंभ हैं, अकुशल मजदूरी हेतु मांग आने पर स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को समय-समय पर प्रारंभ कराया जाता है एवं अपूर्ण/प्रगतिरत कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोगी होते हैं। अप्रारंभ कार्यों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' एवं 'ई' अनुसार है।
कुलपति के पद पर नियम विरूद्ध नियुक्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
10. ( *क्र. 661 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता एवं आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त पद हेतु वर्ष 2022 में किस-किस के आवेदन प्राप्त हुए एवं उन आवेदकों में से कौन-कौन अभ्यर्थी पात्र पाए गए? नाम, पता, योग्यता एवं आयु सहित विवरण दें। (ग) क्या 67 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का आवेदक कुलपति हेतु आवेदन करने की पात्रता रखता है? यदि हाँ, तो नियम/अधिनियम/परनियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या आदेश क्र. एफ-1-8/22/रा.स./यू.ए.1/1499, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए कुलपति पद पर 67 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षाविद की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो कुलपति के पद पर कितने वर्ष की अवधि तक पदस्थ रह सकते हैं? (ड.) प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या कुलपति की नियुक्ति विधि सम्मत है? यदि नहीं, तो क्या नियम विरूद्ध की गई नियुक्ति को समाप्त किया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 156 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के किन-किन हितग्राहियों की मृत्यु उपरांत उनके परिजन/आश्रित को राशि भुगतान के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बतायें। उनका कब तक निराकरण होगा? (ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। (ग) प्रश्नकर्ता के पत्रों में उल्लेखित किन-किन बिन्दुओं का अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा पत्रों पर की गई कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया? यदि अवगत नहीं कराया तो कारण बतायें। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों की मृत्यु उपरांत उनके परिजन/आश्रित को 1 माह की समय-सीमा में राशि का भुगतान हो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ख) उल्लेखित अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक से पत्र क्रमांक 1483, दिनांक 23.10.2022 माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये गये। वर्तमान में राज्य स्तर पर मृत्यु से संबंधित कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) पत्र का निराकरण कर, कार्यवाही से जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 6945, दिनांक 06.12.2022 से अवगत कराया गया है। (घ) जिला स्तर से मृत्यु के प्रकरण (समस्त कार्यवाही पूर्ण उपरांत) पोर्टल पर प्राप्त होते हैं, जिन पर राज्य स्तर से तत्काल कार्यवाही की जाती है तथा राशि का भुगतान पोर्टल के माध्यम से होता है।
स्मार्ट क्लास हेतु सामग्री खरीदी में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
12. ( *क्र. 271 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र.स.शि.अ./स्मार्ट क्लास/2022/18 भोपाल, दिनांक 04.01.2022 द्वारा सागर जिले अन्तर्गत हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास चयनित किया गया था? नामवार, विकासखण्डवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) सागर जिले में चयनित संस्थाओं में कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस संस्था से क्रय की गई? सामग्रीवार/संस्थावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) सागर जिले में चयनित संस्थाओं की सामग्री क्रय के संबंध में विभाग द्वारा की गई जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कब तक वसूली एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार। (ग) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग, सागर से प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के परिणामस्वरूप श्री सी.बी.एस. राजपूत, तत्कालीन ए.पी.सी., समग्र शिक्षा (कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर) मूल पद व्याख्याता को लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. 796-797, दिनांक 12.08.2022 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गये तथा तत्कालीन से.नि. जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजब सिंह ठाकुर को पत्र क्रमांक 794-795, दिनांक 12.08.2022 द्वारा अतिरिक्त आरोप पत्रादि जारी किये गये हैं। (घ) प्रश्नांक (ग) के प्ररिपेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 348 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु जो राशि हितग्राहियों को दी जाती है, क्या उस राशि से हितग्राही आवास निर्माण कर पा रहा है? डिण्डोरी जिले में कई हितग्राही आवास निर्माण पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो बतावें, कम राशि क्यों दी जा रही है? (ख) प्रधानमंत्री आवास में राशि बढ़ाने की मांग को लेकर डिण्डोरी जिले में किस-किस ने कब-कब मांग व धरना प्रदर्शन किये? उसमें क्या कार्यवाही हुई? (ग) पंचायत संचालनालय भोपाल द्वारा डिण्डोरी जिले में कौन-कौन से ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें कौन-कौन से भवन पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से भवन अपूर्ण हैं एवं क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भवन कब तक पूर्ण होंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) दिनांक 27.04.2022 को दो ज्ञापन प्राप्त हुये। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। इकाई लागत बढ़ाने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को पत्र क्रमांक 8512, दिनांक 05.09.2019 तथा पत्र क्रमांक 4380, दिनांक 23.05.2020 को भेजा गया, लागत राशि नहीं बढ़ाई गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। 7 अपूर्ण भवनों को 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूल की मान्यता की निरस्ती
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 549 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जय माँ वैष्णों कॉन्वेंट स्कूल झारड़ा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के संबंध में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.उ. 5516/2021, दिनांक 06-04-2021 मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर का स्टे वेकेट हुआ अथवा नहीं? (ख) मान. विभागीय मंत्री जी के विधान सभा आश्वासन (मार्च 2021) के बाद भी स्कूल की मान्यता निरस्त कराने में विभाग के संबंधित अधिकारी क्यों विफल रहे हैं? क्या कारण है कि इस आश्वासन के बाद भी मान. न्यायालय में विभाग द्वारा उचित ढंग से पैरवी नहीं की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो उसका संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) माननीय मंत्री जी द्वारा विधानसभा में दिये गये आश्वासन के क्रम में शासन द्वारा दो सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था, जिसके द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पूर्व भी मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2021 में इस आशय के निर्देश दिये गये कि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किये जाने तक अन्य कोई आदेश जारी नहीं किये जायें। अत: उक्त के क्रम में प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मदवार व्यय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( *क्र. 465 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2019 से प्रश्नतिथि के दौरान रीवा जिले की किन-किन तहसीलों में, किस-किस मद में, कितनी-कितनी राशि वित्तीय वर्षवार प्राप्त हुई एवं व्यय की गई? तहसीलवार/वर्षवार/ मदवार/प्राप्त राशिवार/व्ययवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार जिले की किन-किन तहसीलों में हितग्राही मूलक योजनाओं एवं अन्य अनुदान योजना तथा किस मद में गड़बड़ी पाई जाने पर जांच सम्मिलित हुई? किस-किस के द्वारा क्या-क्या शिकायतें जिला प्रशासन/राज्य शासन में की गईं? क्या कार्यवाही किन आदेश क्रमांकों से किन-किन दिनांकों को की गई? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति दें। (ग) प्रश्नतिथि तक कृषि कल्याण विभाग अंतर्गत रीवा जिले में किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध किन-किन की जांच कब से किस कारण से लंबित हैं? जांचवार/प्रकरणवार जानकारी दें। तयशुदा समय-सीमा में जांच क्यों पूर्ण नहीं हो पाई? प्रकरणवार कारण दें। समय पर जांच पूर्ण नहीं करने वाले जांच अधिकारियों पर राज्य शासन ने प्रश्न तिथि तक क्या कार्यवाही की? जारी आदेशों की प्रति दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है।
यूरिया खाद का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( *क्र. 1146 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में पिछले तीन वर्षों में प्राइवेट और निजी क्षेत्र में यूरिया खाद वितरण का क्या अनुपात रहा है? वर्षवार कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कितना यूरिया खाद नीमच जिले को प्राप्त हुआ? सरकारी व निजी क्षेत्र को कितना-कितना आवंटित किया गया और वितरण के क्या प्रावधान हैं? किस अनुपात में आवंटन किया जाना था? कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) यूरिया खाद वितरण की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाना थी? अनुपात रेशो का पालन नहीं करने पर उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अगर नहीं की गई है तो संबंधित के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? (घ) क्या नीमच जिले में चंबल फर्टीलाइजर्स द्वारा गत तीन वर्षों में अनुपात अनुसार यूरिया सप्लाई नहीं किया गया? अगर हाँ तो नियमों की अवहेलना की दशा में उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो क्या कंपनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा सुनिश्चित करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नीमच जिले में पिछले तीन वर्षों में प्राइवेट और निजी क्षेत्र में यूरिया उर्वरक वितरण अनुपात 52 : 48 रहा है। वर्षवार, कंपनीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) नीमच जिले में विगत 03 वर्षों में कुल यूरिया उर्वरक 129920.709 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ, जिसमें से सहकारी क्षेत्र में 67503.70 मैट्रिक टन तथा निजी क्षेत्र में 62427.14 मैट्रिक टन वितरित हुआ। वर्षवार, कंपनीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। सहकारी तथा निजी क्षेत्र में यूरिया अनुपात वितरण की जानकारी अवधि अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। उक्त प्रावधान सभी यूरिया प्रदायक कंपनियों के लिये हैं। (ग) म.प्र. शासन द्वारा सहकारिता क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था हेतु म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। विपणन संघ द्वारा आवश्यकता अनुसार प्राप्त रेकों का वितरण कार्यक्रम जारी कर यूरिया आवंटित किया जाता है तथा आवंटन अनुसार प्रदायक कंपनियों द्वारा पूर्ति की गई है। अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (घ) जी नहीं। गत तीन वर्षों में चंबल कंपनी द्वारा आवंटित मात्रा 7086 मेट्रिक टन के विरुद्ध 7851.375 मेट्रिक टन विपणन संघ को सप्लाई किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। अत: चंबल फर्टिलाईजर्स द्वारा किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं की गई है, जिससे कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।
पेसा कानून 1996 एवं पेसा नियम 2022
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 432 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा कानून 1996 की धारा 4 उप धारा 'क' एवं उपधारा 'घ' में समाज की परम्पराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों आदि के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? राज्य शासन के पास जनजातीय समुदाय की रूढ़ियों, परम्पराओं आदि से संबंधित कौन-कौन सा दस्तावेज वर्तमान में उपलब्ध है? प्रति सहित बतावें। (ख) पेसा नियम 2022 में जनजातीय समुदाय की किन-किन परम्पराओं, किन-किन रूढ़ियों, किन-किन पद्धतियों को ध्यान में रखकर किस-किस विषय से संबंधित, क्या-क्या प्रावधान किया है? नियम 2022 में परम्पराओं, रूढ़ियों एवं पद्धतियों के अनुसार प्रावधान नहीं किये जाने का क्या कारण रहा है? (ग) जनजातीय समुदाय में विवाह से संबंधित कौन-कौन सी प्रथाएं प्रचलित रही हैं? उन प्रथाओं के अनुसार नियम 2022 में ग्रामसभा को क्या-क्या अधिकार दिये हैं? प्रथाओं के अनुसार ग्रामसभा के निर्णय को पुलिस हस्तक्षेप से मुक्त रखे जाने के संबंध में समुचित प्रावधान नियम में नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) जनजातीय समुदाय की परम्पराओं, रूढ़ियों एवं पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किये जाने के संबंध में राज्य शासन क्या कदम उठा रहा है? कब तक दस्तावेजीकरण किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पेसा कानून 1996 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जनजातीय समुदाय की रूढ़ियों, पंरपराओं आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा संधारित किया जाता है। (ख) पेसा नियम 2022 में तत्संबंधी प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा जनजातीय समुदाय की परंपराओं रूढ़ियों एवं पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है, समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है।
अनियमितता की जांच
[स्कूल शिक्षा]
18. ( *क्र. 476 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में विगत तीन वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कौन-कौन सी छात्र हितग्राही योजनाएं चलाई गईं हैं? वर्षवार, योजनावार जानकारी देते हुए बताएं कि रीवा जिले के शा.उ.मा.वि. राउरा, अन्दवा, लउआ कोठार में कितने छात्र/छात्राओं को किस-किस योजना से कौन-कौन सा लाभ किस-किस वर्ष दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के विद्यालयों एवं अवधि में विभाग द्वारा आय एवं व्यय का वर्षवार, शालावार विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) विद्यालयों में क्या एस.एम.डी.सी. का गठन हुआ है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) वर्षों से प्रश्न दिनांक तक एस.एम.डी.सी. समिति की कब-कब बैठक बुलाई गई तथा क्या-क्या प्रस्ताव पारित किये गये? कार्यवाही पंजी एवं एजेंडा पंजी की प्रमाणित छायाप्रति के साथ जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) के संस्थाओं में छात्र-छात्राओं से शुल्क प्राप्त करने का दिनांक, बैंक में जमा करने का दिनांक में यदि काफी अंतर है एवं अन्य मदों के व्यय राशि एवं शुल्क से प्राप्त राशियों के अनियमितता की जांच कराकर दोषी प्राचार्यों के विरूद्ध निलम्बन एवं विभागीय जॉच करा देंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कक्षा 01 से 08 तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 से पात्रता अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश एवं निःशुल्क साइकिल वितरण का प्रावधान है। कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में हितग्राही मूलक योजनाएं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क साइकिल वितरण, विविध छात्रवृत्ति एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय योजनाएं आदि चलाई गई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) मदों में व्यय राशि एवं शुल्क से प्राप्त राशियों की अनियमितताओं की जांच हेतु जांच दल का गठन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
जनपद पंचायत नरसिंहपुर में की गई अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 573 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत रौसरा जनपद पंचायत नरसिंहपुर में फोरलेन मुआवजा की राशि से स्वच्छता अभियान अंतर्गत 2 कचरा संग्रहण वाहन का क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी के आदेश पर किस मद से भुगतान किया गया है? (ख) क्या जनपद पंचायत नरसिंहपुर की समस्त 86 ग्राम पंचायतों में उज्जैन की फर्म से 16110 रू. में घटिया स्टेशनरी क्रय की गई है? यदि हाँ, तो किस मद से भुगतान हुआ है और किस अधिकारी द्वारा क्रय की गई है? क्या स्टेशनरी को ग्राम पंचायत में सप्लाई कराई गई है? (ग) क्या जनपद पंचायत नरसिंहपुर, चीचली, चावरपाठा एवं जिला पंचायत नरसिंहपुर के कम्प्यूटरों का सुधार कार्य इटारसी के कम्प्यूटर दुकान पर किया गया है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा और कितनी राशि का भुगतान किया गया है? बिल नं., फर्म का नाम, दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्राम पंचायतों के सचिवों का स्थानांतरण किये जाने का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्या जनपद पंचायत नरसिंहपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कितने, कब, किस-किस के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये हैं? क्या आदेश नियमों के विपरीत थे, तो उच्चाधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) यह सही है कि ग्राम पंचायत रौंसरा जनपद पंचायत नरसिंहपुर में तत्कालीन सरपंच/सचिव द्वारा पंचायत में राशि के अभाव में प्रारंभ में फोरलेन मुआवजा की राशि से स्वच्छता अभियान अंतर्गत 02 कचरा संग्रहण वाहन का क्रय किया गया था, जिसका भुगतान तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पंचायत के सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर से किया गया था। पंचायत में पंच परमेश्वर योजना की राशि प्राप्त होने पर इसका समायोजन कर लिया गया है, वर्तमान में फोरलेन मुआवजा राशि पंचायत के पास सुरक्षित है। (ख) जी हाँ। जनपद पंचायत नरसिंहपुर की 50 ग्राम पंचायतों द्वारा उज्जैन की फर्म मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित से 16110/- रूपये में स्टेशनरी क्रय की गई है, जिसका भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा 14 वें वित्त, ब्याज की राशि एवं पंच परमेश्वर मद से किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर पंजीकृत अधिकृत विक्रेता फर्म मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन से सामग्री क्रय की गई है। जी हाँ, स्टेशनरी को ग्राम पंचायत में सप्लाई कराई गई है। (ग) जी हाँ। जनपद पंचायत नरसिंहपुर, चावरपाठा एवं जिला पंचायत नरसिंहपुर में कम्प्यूटरों का सुधार कार्य इटारसी की कम्प्यूटर दुकान से कराया गया है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सतीश चंद्र अग्रवाल द्वारा इटारसी को कराये गये भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। जनपद पंचायत नरसिंहपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी भी पंचायत सचिव के स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( *क्र. 545 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 535 दिनांक 25.07.2022 के (क) उत्तरानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा दिनांक 04.07.2022 को 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के जो निर्देश दिये गये थे, उसके परिपालन में क्या जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इस अवमानना के दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) यदि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति देवें। इस पर प्रश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) प्रश्न क्र. 535, दिनांक 25.07.2022 के (घ) उत्तर में वर्णित है कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 'तत्काल' गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तो इसकी अद्यतन स्थिति देवें। यदि जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन तत्समय निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं करने पर जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा पत्र क्र. 3268, दिनांक 08.12.2022 के माध्यम से जांचकर्ता अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अंदर जांच प्रतिवेदन चाहा है। समय–सीमा में प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर जांचकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने से उसकी प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। अद्यतन स्थिति उत्तरांश (क) अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
21. ( *क्र. 429 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान पंजीकृत हैं? यदि हाँ, तो बैतूल जिले के मुलताई विधान सभा क्षेत्र की तहसीलों के समस्त किसानों की संख्या उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या मुलताई तहसील के सभी किसानों को वर्ष 2020 में फसलों के हुये नुकसान के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि प्रदान की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो कब तक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। बैतूल जिले के मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तहसील मुलताई एवं प्रभात-पट्टन में खरीफ एवं रबी 2020 में 73067 कृषक आवेदनों को बीमित किया गया है। (ख) तहसील मुलताई में खरीफ वर्ष 2020 में योजना के प्रावधान अनुसार फसल नुकसान होने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया गया है। रबी 2020-21 में तहसील मुलताई में किसी पटवारी हल्के में किसी भी अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी नहीं पायी गयी थी। अत: योजना के प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
वाटर शेड निर्माण/तालाब निर्माण हेतु भूमि का चयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( *क्र. 452 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक वाटर शेड निर्माण, तालाब निर्माण हेतु भूमि चयन किन-किन नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत किसके द्वारा किया जाना निर्देशित है तथा वाटर शेड निर्माण तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति किस-किस के द्वारा प्रदान किये जाने का नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नावधि में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पर वाटर शेड निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं तथा वर्तमान समय में इसमें से कितने पूर्ण एवं कितने किन कारणों से अपूर्ण या अप्रारंभ हैं? स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें। यह जानकारी भी दें कि निर्माणाधीन वाटर शेड में से कितने शासकीय भूमि एवं कितने अशासकीय भूमि पर बन रहे हैं? स्थल का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण-परीक्षण, कब-कब, किस-किस अधिकारी के द्वारा किया गया? दोषपूर्ण निर्माण स्थलों के चयन का दोषी कौन है? इन कार्यों में कितने मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से किया गया है, जिन मजदूरों को उनकी मजदूरी के भुगतान में अनियमितता हुई है, क्या इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वाटरशेड विकास परियोजनाओं के अंतर्गत तालाबों के निर्माण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश परिपत्र क्रमांक 12 (जावक क्रमांक 5933/22/9-वी/दिनांक 07.06.2022) द्वारा जारी किये गये हैं। तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) तथा प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) निर्माण स्थलों का चयन दोषपूर्ण नहीं हैं, अत: तत्संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मजदूरी का भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से किया गया है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता नहीं हुई है, अत: जांच एवं अनुवर्ती कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नाधीन शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में दी गई है।
खण्डहर व जर्जर शाला भवनों का पुनर्निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
23. ( *क्र. 286 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को शाला भवनों का रख-रखाव, सुधार मरम्मत, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कमरों का निर्माण आदि के लिये किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने शाला भवनों का सुधार, मरम्मत, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कमरों का निर्माण कितनी-कितनी राशि से कराया गया है तथा कितने-कितने शाला भवन जर्जर, खण्डहर, खस्ताहाल हैं? शहरी व ग्रामीण शालाओं की विकास खण्डवार जानकारी दें। (ग) जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 के तहत कितनी-कितनी शालाएं कच्चे व किराये के भवनों में संचालित हैं? कितनी-कितनी शालाओं के भवन, जर्जर, खण्डहर एवं खस्ताहाल सुविधा विहीन हैं? कितनी-कितनी शालाओं के भवनों की मरम्मत, सुधार एवं पुनर्निर्माण कब-कब कितनी-कितनी राशि में कराया गया हैं? सूची दें। कितनी-कितनी शालाओं के भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण, सुधार व मरम्मत कार्य कराना स्वीकृत/प्रस्तावित है? इनके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया है? प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 4435, दिनांक 04.09.2022 पर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी को वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि से विद्यालयों को अधोसंरचना में क्षति मरम्मत हेतु 35 विद्यालयों को राशि रू. 58.10 लाख रूपये स्वीकृत किये थे। इसमें से राशि रू. 57.55 लाख रू. व्यय हुये थे। वर्ष 2022-23 में 155 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं को राशि रू. 3,00,000/- (तीन लाख) प्रति शाला के मान से कुल 465 लाख रू. आवंटित किये गये हैं। इस राशि का व्यय किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर के अंतर्गत कोई भी शाला कच्चे व किराये के भवनों में संचालित नहीं है। 06 शालाओं के भवन जर्जर हैं। 01 प्राथमिक शाला बालक आधारताल में राशि रू. 1.02 लाख से मरम्मत कार्य किया गया है। भारत सरकार की समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 एवं 34 शाला भवनों के मरम्मत कार्य प्रस्तावित थे, जिनमें से समग्र शिक्षा अंतर्गत 02 शाला भवनों की मरम्मत एवं राज्य योजना की विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण अंतर्गत 05 शाला भवनों की मरम्मत हेतु कुल 07 मरम्मत कार्य राशि रू. 16.15 लाख के स्वीकृत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 4435, दिनांक 04.09.2022 के संबंध में राज्य, शिक्षा केन्द्र द्वारा आयुक्त, नगर निगम जबलपुर को पत्र क्र./3219, दिनांक 19.10.2022 द्वारा भवनों के जीर्णोद्धार हेतु शिक्षा उपकर की राशि से करने हेतु लिखा गया है।
कृषकों हेतु संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( *क्र. 479 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण हेतु हितग्राही मूलक योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो पूर्ण योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। नियम आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सीधी एवं सिंगरौली जिले में कौन-कौन सी योजनायें किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है? योजनावार हितग्राहीवार संख्या उपलब्ध करायें। विकासखण्डवार किसानों की संख्या उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से कितने किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें। शेष कितने किसानों को किसान समृद्धि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा क्यों? किसान समृद्धि योजना का लाभ सभी को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कृषि कार्य करते हुए कितने किसानों की मृत्यु वर्ष 2015-16, 2016-17 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में हुई? विकासखण्डवार मृतक किसानों का नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि कार्य करते हुये मृत्युपरांत आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार हितग्राहियों का नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, दिया गया तो कारण बतायें। आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 864 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य राशि रूपये 1.30 लाख रूपये में किया जाना संभव है? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्तमान मंहगाई में इस योजना की राशि कम से कम 4.00 लाख होनी चाहिये। क्या इस योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान है या नहीं? यदि है तो सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है और कब तक इस योजना की राशि बढ़ाई जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
जावरा
बहु उत्पाद
औद्योगिक
क्षेत्र के
विकास कार्य
की स्थिति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
1. ( क्र. 2 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा शुगर मिल परिसर अन्तर्गत शासन विभाग द्वारा "बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र" घोषित कर पुराने भवन मशीन, कारखाना डिस्मेंटल कर समतलीकरण किया जाकर चिन्हित भूमि पर ड्राइंग, डिजाईन, नक्शा बना कर कार्ययोजना की स्वीकृति दी गई? (ख) यदि हाँ, तो संपूर्ण प्रोजेक्ट कार्ययोजना हेतु कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये स्वीकृत की जाकर कितनी व्यय हुई तथा कुल कितने नवीन उद्योगपतियों ने उद्योग प्रारंभ किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये? (ग) किन-किन नवीन उद्योगपतियों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की जाकर आवेदकों से कितनी राशि कब प्राप्त हुई एवं इन्हें स्वीकृत प्रोजेक्ट को कब पूर्ण किया जाकर ले आउट दिया जाएगा? कब तक नवीन उद्योग प्रारंभ हो सकेंगे? (घ) उद्योगों हेतु पर्याप्त पानी, आवागमन हेतु सर्किट हाउस रतलामी नाका की ओर अथवा ग्राम लुहारी की ओर मार्ग हेतु क्या कार्यवाही की गई? दोनों दिशाओं में रेलवे ट्रेक होने से फ्लाई ओवर ब्रिज की भी आवश्यकता होगी? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ग) अन्तर्गत संपूर्ण कार्ययोजना कब तक पूर्ण की जा सकेगी?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ, विकास कार्य प्रारंभ किये जा चुके है। (ख) कार्य योजना के अंतर्गत किये जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिये राशि रू. 41 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सीमेंट कांक्रीट, सड़कों का निर्माण, पुलियाएं, स्ट्रार्म वॉटर ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट, उच्च दाब व निम्न दाब की विद्युत लाईन, बाहृय विद्युत कार्य एवं ट्रांसफार्मर एवं जल वितरण नलिकाओं, आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक एवं सम्पबेल आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है एवं राशि रू. 0.11 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कुल 16 इकाईयों से आवेदन प्राप्त हुए जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) नवीन उद्योगपतियों को आवंटित भूमि व प्राप्त राशि (प्रब्याजी एवं विकास शुल्क सहित) का विवरण संलग्न परिशिष्ट में है। विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों के ले-आउट का अनुमोदन एमपीआईडीसी द्वारा किया जाता है। संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित इकाईयों से भूमि आवंटन के पश्चात लीजडीड का निष्पादन नहीं हुआ है इकाईयों को लीजडीड के निष्पादन के पश्चात स्वीकृत ले-आउट के अनुसार भू-खण्डों का आधिपत्य दिया जायेगा। स्वीकृत परियोजना 8 माह में पूर्ण होना संभावित है। भू-आवंटन नियम के अनुसार लघु उद्योगों को उद्योग प्रारंभ करने हेतु 2 वर्ष की समयावधि निर्धारित है। (घ) जल प्रदाय हेतु नगर पालिका जावरा से निवेदन किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है। रेल्वे ट्रेक पर फ्लाई ओवर ब्रिज के संबंध में अभी तक कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) उल्लेखित औद्योगिक क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत कार्यों की स्वीकृति अपेक्षित है। कार्य योजना लगभग 08 माह में पूर्ण की जा सकेगी।
राज्य सड़क संपर्कता योजनांतर्गत सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 22 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मांग करने पर आगामी अनुपूरक बजट में इंटरलिकिंग योजना/राज्य सड़क सम्पर्कता योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की स्वीकृति प्रदान करने पर माननीय मंत्री महेन्द्रसिंह सिसौदिया के पत्र क्रमांक 2241/मंत्री/पं.ग्रा.वि./20 दिनांक 22.09.2022 को प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मार्ग निर्माण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश के संबंध में स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? कितनी रोडों की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18.11.2022 को पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव को अटलावदा व चंदोडिया के मध्य नदी पर स्टॉप डेम बनाने की मांग करने पर आगामी बजट में स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि से 01 जनवरी 2020 से 21.11.2022 तक किन-किन निर्माण कार्यों हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? कारण सहित वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) विधायक निधि से ग्राम नरसिंहगढ़ में माताजी मंदिर के पीछे पुलिया निर्माण लागत रू. 1819591 मनरेगा से दिनांक 20.02.2021 को स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निर्माण में किये गये विलम्ब के लिये उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) विधायक निधि द्वारा 01 जनवरी 2014 से वर्ष 2018 तक कितनी राशि टैंकर, प्रतीक्षालय तथा अन्य विकास कार्यों हेतु स्वीकृत की गई? प्रत्येक का वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। (च) 01 जनवरी 2018 से दिनांक 21.11.2022 तक विधानसभा क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं जिसकी कार्य एजेंसी पंचायत/आरईएस है में कितने सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचन शेड, स्वच्छता परिसर, तालाब निर्माण, गौशाला निर्माण, प्रा.वि., माध्यमिक विद्यालय भवनों, खेत सड़क योजना की स्वीकृति प्रदान की गई? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? स्थान के नाम, राशि सहित वर्षवार विवरण दें व उनमें से कितने कार्यों की राशि संबंधित एजेन्सी द्वारा निकाल ली गई परंतु निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है? (छ) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर/जिला पंचायत सीईओ उज्जैन को खेत सड़क योजना/सुदूर सड़क योजना में (1) पिपलोदा पंथ से लुहारी, (2) झिरमिरा से बरखेड़ा, (3) डाबरी से बनबना, (4) परमारखेड़ी से गिन्दवानिया, (5) सरवना से पचलासी, (6) भैंसोला से घिनोदा आदि के प्रस्ताव पूर्व में तथा दिनांक 18.11.2022 को पत्र क्रमांक 4650 के द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये? यदि हाँ, तो क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मान. विधायक के पत्र में उल्लेखित सभी मार्ग दोहरी संपर्कता अंतर्गत है। इस हेतु राज्य संपर्कता योजना की निरंतरता नहीं है, अतः पत्र में वर्णित सड़कों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) विधायक निधि से ग्राम नरसिंहगढ़ में माताजी मंदिर के पीछे पुलिया निर्माण लागत राशि रूपये 18,68,000/- तथा मनरेगा मद से राशि रूपये 4,22,000/- कुल राशि रूपये 22,90,000/- की स्वीकृति प्राप्त हुई। उक्त कार्य की स्वीकृति राशि 31 मार्च 2021 को प्राप्त हुई। माह अप्रेल 2021 में कार्य प्रारंभ करने के प्रयास किए गए परंतु स्वीकृति उपरांत कोरोना महामारी एवं मनरेगा कन्वर्जेंस होने के कारण मजदूरों की अनुपलब्धता होने से माह मई 2021 अंत तक लेआउट देने के पश्चात् भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। तत्पश्चात् ग्रामीणजनों द्वारा पुलिया निर्माण स्थल तथा शमशान मार्ग एक ही होने से नींव खोदने से आवागमन अवरूद्ध होगा इस हेतु कार्य वर्षा ऋतु उपरांत किए जाने का निवेदन किया गया। वर्षा ऋतु पश्चात् माह फरवरी 2022 तक पानी भरा होने के कारण कार्य कराना संभव नहीं था। मार्च 22 से कार्य प्रारंभ कर पुलिया का 60 प्रतिशत कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व तक किया गया। कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है। (च) प्रश्नांकित अवधि में विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न योजना में कार्य एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है तथा पंचायत राज संचालनालय से सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, आंगनवाड़ी भवन निर्माण से संबंधित प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। मनरेगा में 1 जनवरी 2018 से दिनांक 21.11.2022 तक विधानसभा क्षेत्र में तालाब, गौशाला, खेत सड़क स्वीकृति/पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। (छ) प्रश्नांकित खेत सड़क योजना/सूदूर सड़क योजना में (1) पिपलोदापंथ से लुहारी, दूरी लगभग 2 किमी (2) झिरमिरा से बरखेडा, दूरी लगभग 3 किमी (3) डाबरी से बनबना दूरी लगभग 3 किमी (4) परमारखेडी से गिंदवानिया, दूरी लगभग 1.5 किमी (5) सरवना से पचलासी दूरी लगभग 2 किमी (6) भैंसोला से घिनोदा दूरी लगभग 4 किमी आदि कार्यों की लागत व दूरी ज्यादा होने से मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य किया जाना संभव नहीं है। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार इन सड़कों के प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके है।
विद्यालयों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 25 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2022 तक नागदा-खाचरोद विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रा.विद्यालय, मा.विद्यालय. हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? उनमें से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? उनमें से कितने स्कूलों की संपूर्ण राशि संबंधित एजेंसी द्वारा निकाल ली गई है परंतु कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? स्कूलों के नाम, स्थान, एजेंसी के नाम सहित वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) क्षेत्र में कितने प्रा.विद्यालय, मा.विद्यालय, हाई स्कूल की बिल्डिंग की स्थिति जीर्ण-शीर्ण व जर्जर हैं? स्थान के नाम सहित विवरण दें। इनके स्थान पर नवीन बिल्डिंग की स्वीकृति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) क्षेत्र के कितने प्रा.विद्यालय, मा.विद्यालय, हाई स्कूल में बाउण्ड्रीवॉल व मूलभूत सुविधा लाईट, पानी, शौचालय आदि उपलब्ध है तथा कितने विद्यालयों में नहीं है? स्थान, विद्यालय के नाम सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) कितने प्रा.विद्यालय, मा.विद्यालय, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पेयजल हेतु ट्यूबवेल खनन व मोटर पम्प किस एजेंसी के माध्यम से लगाये गए हैं? एजेंसी के नाम सहित संपूर्ण विवरण दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। अपूर्ण कार्य एवं संपूर्ण राशि निकालने वाली एजेंसी के प्रकरणों की जानकारी निरंक है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर एवं प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के जर्जर भवन निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा की वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे, परंतु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। आगामी वर्ष 2023-24 की समग्र शिक्षा की कार्ययोजना में नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पुनः भारत सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों के निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। (ग) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर एवं प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर है। (घ) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के नवीन भवन का निर्माण म.प्र. परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जाता है, इनमें पेयजल हेतु ट्यूबवेल खनन एवं मोटर पंप आदि परियोजना इकाई द्वारा निर्धारित ठेकेदार द्वारा ही लगवाया जाता है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर है।
ऑनलाइन शिक्षा हेतु की गई खरीदी
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 34 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षिणिक सत्र 2019-20 से 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में स्कूलों के छात्र/छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कितनी राशि के कितने टी.वी. खरीदी के लिए ऑर्डर दिये गये हैं या दिए जा रहे हैं? (ख) उपरोक्त खरीदी के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? (ग) खरीदी के ऑर्डर जिला स्तर पर दिए गये हैं या पूरे प्रदेश के लिए एक साथ खरीदी ऑर्डर दिए गये है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2022-23 में राशि 20,97,372.00 के 36 टी.वी. खरीदी के लिए ऑर्डर दिये गये हैं। (ख) खरीदी भंडार क्रय नियम के अनुसार की गई है। (ग) संस्था (SMDC) स्तर से।
फसल बीमा हेतु प्राप्त आवेदन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( क्र. 35 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चाचौड़ा विधान सभा क्षेत्र की तहसीलों में जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक खरीफ फसलों के लिये कुल कितने किसानों ने बीमा के लिये आवेदन किया? (ख) उपरोक्त में से कितने किसानों को बीमा मिला? (ग) उपरोक्त क्षेत्र में खरीफ फसल का कुल कितना रकबा था और इसमें से कुल कितना रकबा बीमे के लिये कवर किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 में चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की तहसील चाचौड़ा में 20433 तहसील कुंभराज 10617, तहसील मधुसूदनगढ़ में 16395 किसान आवेदन पंजीकृत हुये। (ख) खरीफ 2022 के उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर तदानुसार पात्र कृषकों को दावों का भुगतान करने का प्रावधान है। उपज के आंकड़े आने के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान किया जाता है। (ग) चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की तहसील चाचौड़ा में खरीफ फसल 2022 का कुल रकबा 39050 हेक्टेयर, तहसील कुंभराज का कुल रकबा 39694 हेक्टेयर तथा तहसील मधुसूदनगढ़ का कुल रकबा 35165 हेक्टेयर है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 में तहसील चाचौड़ा में कुल 10372 हेक्टेयर, तहसील कुंभराज में कुल 6454 हेक्टेयर तथा मधुसूदनगढ़ में कुल 9727 हेक्टेयर का बीमा किया गया है। आंकडे़ प्रावधिक है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के तहत सामग्री की खरीदी
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 44 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक हायर सेकण्डरी स्कूलों को सामग्री क्रय हेतु 6 लाख 40 हजार रूपये भेजे गए थे? क्या यह भी सही है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनांक 02/11/22 द्वारा प्रदेश के समस्त डी.ई.ओ को अपनी तकनीकी टीम सहित जेम पोर्टल से खरीदी का प्रशिक्षण देने भोपाल बुलाया गया था? (ख) प्रत्येक हायर सेकण्डरी स्कूलों को दी गई राशि से सामग्री स्कूलों अनुसार खरीदी जानी थी या समस्त जिले की एक साथ खरीदी जानी थी? क्या ट्रेनिंग में आए समस्त डी.ई.ओ से पासवर्ड और आई.डी लेकर एक साथ जेम पोर्टल पर आर्डर कर दिए गए? (ग) यदि डी.ई.ओ से खरीदी प्रक्रिया में तकनीकी गलती के भय के साथ प्रदेश स्तर से आर्डर करने थे तो प्रशिक्षण के नाम पर राशि खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? इसके पूर्व विषयांकित से स्कूलों द्वारा कब-कब और कितनी राशि की खरीदी की गई? (घ) प्रदेश के समस्त स्कूलों में यदि एक ही कम्पनी या सप्लायर द्वारा खरीदी होगी तो क्या किसी एक कम्पनी या सप्लायर को लाभ देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट प्रावधान है। जी हाँ। (ख) राज्य स्तर पर निर्धारित समय-सारणी के अनुसार। जी नहीं। (ग) जेम पोर्टल में प्रदेश स्तर से आदेश नहीं दिया गया है, अपितु जिले के द्वारा बिड जारी की गई है। शेषांश जानकारी निरंक है। (घ) बिड में तकनीकी पात्र बिड में से न्यूनतम दर वाले बिड को जिले के द्वारा क्रयादेश दिया जाएगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 48 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्ड पवई एवं शाहनगर में किन-किन नवीन सड़कों के प्रस्ताव तथा पुरानी सड़कों के उन्नयन या रख-रखाव के लिए प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजे गये हैं एवं भेजे गये पत्रों की प्रश्न दिनांक तक स्वीकृति की क्या स्थिति है? (ख) पवई विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क सिमरिया से सुनवानी जो अत्यंत जर्जर अवस्था में है, क्या इसके नवीनीकरण का या उन्नयन का प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजा गया है? यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं तो इसका प्रस्ताव कब तक भेजा जावेगा? (ग) मडवा से बघवार होते हुए रैपुरा को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सड़क में स्थित मडवाघाटी की कटाई एवं सड़क निर्माण का प्रस्ताव क्या विभाग द्वारा भेजा गया है? यदि नहीं तो इसका प्रस्ताव कब तक भेजा जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नवीन सड़कों एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं रख-रखाव हेतु प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। माननीय विधायक महोदय द्वारा 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) सिमरिया से सुनवानी मार्ग भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे संविदाकार से संधारित कराकर आवागमन योग्य रखा गया है। जी नहीं। उन्नयन कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, सक्षम स्वीकृति उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) मड़वा से रैपुरा व्हाया फतेहपुर वघवारकलां मार्ग पैकेज क्रमांक एम.पी. 28702 के अंतर्गत निर्माणाधीन है जिसमे से 29 कि.मी. में बी.टी. एवं सी.सी. का कार्य पूर्ण हो चुका है। मार्ग के कि.मी. 0 से कि.मी. 2.10 के मध्य मड़वाघाटी में घाट कटिंग एवं सड़क निर्माण का कार्य शेष है। घाट कटिंग कार्य हेतु वनविभाग को एफ.सी.ए. अंतर्गत प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुपयोगी कृषि यंत्रों की खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( क्र. 56 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में उप संचालक कृषि विभाग द्वारा अमानक स्तर के अनुपयोगी कृषियंत्रों की खरीद को लेकर सतना जिले के किसानों ने 27 अक्टूबर को आंदोलन किया था? (ख) क्या कृषकों की मांग अनुसार कृषि यंत्र उपसंचालक द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये? क्या कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता (डीलर) से खरीदी नहीं की गई? क्या 48 आदर्श गांव के किसानों से खरीदी का हक छीना गया है? (ग) क्या किसानों ने फार्म भरकर उडानीपंख मशीन और कटिया मशीन की मांग की थी जो उपसंचालक द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई जबकि अनुदान से अधिक लगने वाली राशि कृषक देने को तैयार थे? क्या किसानों को लोहे का हल और दवा स्प्रे मशीन किसानों को जरूरत न होते हुये भी अनावश्यक दिया गया है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) सही है तो 90 लाख रूपये की अमानक कृषि यंत्र खरीदी की उच्चस्तरीय जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या इस अमानक कृषि यंत्र की खरीदी पर उप संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सतना जिले में उप संचालक कृषि द्वारा अमानक स्तर के अनुपयोगी कृषि यंत्रों की खरीद को लेकर सतना जिले के किसानों के 27 अक्टूबर को किये गये किसी आंदोलन की सूचना विभाग को नहीं है। स्थानीय समाचार पत्रों में आदर्श ग्राम योजना के तहत बीपीएल श्रैणी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को उनकी इच्छा के विपरीत बैल चलित/हाथ चलित कृषि यंत्र प्रदान करने की शिकायतें प्रकाशित हुई है। (ख) प्रकाशित शिकायत अनुसार कृषकों को उनकी मांग अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराये गये हैं अथवा नहीं इसकी जांच के निर्देश संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रीवा को आदेश पत्र क्रमांक/तक/अनु.जाति/2022-23/2405 दिनांक 24.11.2022 द्वारा दिये गये है तथा जांच प्रचलन में है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर अनुसार। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर अनुसार। जांच में अनियमितता पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
लीज शर्तों का उल्लंघन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
9. ( क्र. 57 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित बिरला कार्पोरेशन के सतना सीमेंट वर्क्स को कुल कितनी शासकीय भूमि सीमेंट कारखाना स्थापित करने हेतु प्रदाय की गई है? आवंटन वर्ष एवं आवंटित रकबे का स्पष्ट उल्लेख करें। आवंटित भूमि में से कितना भू-भाग अभी तक उपयोग किया गया है? आवंटित भूमि में से अभी तक कितना भू-भाग रिक्त पड़ा है/उपयोग नहीं किया गया है? भूमि आवंटन के कितने वर्षों तक समस्त भू-भाग का उपयोग करने की समय-सीमा निर्धारित है? संस्थान द्वारा कितनी भूमि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है? क्या रिक्त भूमि की वापसी हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो अवगत कराएं। यदि नहीं तो रिक्त भूमि के वापसी की कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार बिरला कार्पोरेशन के सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए आवंटित भू-भाग में क्या सोलर प्लांट स्थापित है? यदि हाँ, तो सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए आवंटित लीज की शर्तों में क्या सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान था? यदि नहीं तो क्या लीज की शर्तों में संशोधन किया गया है? यदि हाँ, तो अनुमति किस आधार पर दी गई है? यदि नहीं तो बिना लीज की शर्तों में संशोधन के सोलर प्लांट का निर्माण क्या लीज की शर्तों का उल्लंघन नहीं है? यदि उल्लंघन है तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? बिरला कार्पोरेशन के द्वारा भूमि का लीज आवंटन के पश्चात समस्त भू-भाग का उपयोग न करना क्या लीज की शर्तों का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जाएगी?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड़ सतना, यूनिट: सतना सीमेंट वर्क्स सतना की स्थापना 1956 में सतना जिले में की गयी और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 499.82 एकड़ भूमि सीमेंट उद्योग एवं उसके अनुषांगिक कार्यों हेतु स्थायी लीज पर 99 वर्षों के लिये 1956 में आवंटित की गयी है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक उद्देश्य हेतु 28.42 एकड़ भूमि वर्ष 2008 एवं 2017 में प्रदान की गयी है। कंपनी को आवंटित भूमि में से सम्पूर्ण भूमि का उपयोग किया गया है। आवंटित भूमि पर सीमेंट उत्पादन हेतु कारखाना और अनुषांगिक कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। कंपनी को आवंटित भूमि 99 वर्षों के लिये स्थायी लीज भूमि पर सीमेंट उद्योग एवं उसके अनुषांगिक कार्यों के लिये प्रदान की गयी है। चूंकि कंपनी के द्वारा आवंटित भूमि का सम्पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) के तहत संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आवंटित भूमि पर सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। सोलर ऊर्जा संयंत्र सीमेंट उत्पादन के लिए ऊर्जा के स्त्रोत की अनुषांगिक प्रक्रिया है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 70 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा राज्य शिक्षा सेवा में शामिल किए गए उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त है? यदि हाँ, तो राजपत्रित अधिकारी बनाने हेतु जारी किये गये आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। म.प्र. में कार्यरत् उच्च माध्यमिक शिक्षक जिन्हें राजपत्रित अधिकारी बनाया गया है ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराये। (ख) उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने की शासन की क्या प्रक्रिया एवं नियमावली है? म.प्र. में कितने उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत् हैं जिन्हें पदोन्नती का लाभ प्रदान किया गया है? उन शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायें। (ग) उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ अगर प्रदान नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासन द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 28 जुलाई 2018 की कंडिका 14 अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य हाईस्कूल पर पदोन्नति का प्रावधान है तथा वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 72 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान में आवास प्लस सूची में जिला छिंदवाड़ा में कितने हितग्राही का नाम पोर्टल के माध्यम से इनइलीजेबल सूची में रिजेक्ट होने के कारण अपात्र पाये गये हैं? जिले की समस्त जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें। मध्यप्रदेश में ऐसे कितने हितग्राही पोर्टल से रिजेक्ट होने के कारण अपात्र पाये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अपात्र पाये गये हितग्राही क्या वास्तविक रूप से अपात्र हैं? ऐसे हितग्राही जो लैण्डलाईन फोन के कारण अपात्र पाये गये हैं क्या उनके आवासों में लैण्डलाईन फोन है? प्रमाण सहित सत्यापन कर जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हितग्राहियों के यहॉं लैण्डलाईन फोन नहीं हैं, यदि हितग्राही पात्र है तो राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों को आवास का लाभ प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है? भारत सरकार का इस संबंध में क्या अभिमत है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। मध्यप्रदेश में भारत सरकार के सिस्टम से 3.78 लाख परिवार रिजेक्ट हुये है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को पत्र क्रमांक 4239 दिनांक 25.04.2022, पत्र क्रमांक 4888 दिनांक 10.05.2022 एवं पत्र क्रमांक 9981 दिनांक 20.10.2022 से निवेदन किया गया है। भारत सरकार से अभिमत अप्राप्त है।
किसानों को अमानक खाद वितरण पर रोक
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 74 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रासायनिक खाद वितरण के पूर्व सैम्पल लेकर जांच कराई जाती है, ताकि किसानों को मानक स्तर की खाद मिले? (ख) क्या विक्रय केन्द्रों में खाद पहुंचने पर जांच हेतु सैम्पल लेकर प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं जिसकी रिपोर्ट आने तक अधिकांश खाद विक्रय हो जाती है? (ग) क्या रिपोर्ट आने के बाद खाद के अमानक होने की जानकारी मिलती है तब तक किसान खाद का उपयोग कर चुका होता है? यदि हाँ, तो क्या रेलवे रैक प्वाइंट पर सैम्पिलिंग कराई जा सकती है ताकि विक्रय होने के पूर्व अमानक खाद को वितरण से रोका जा सके? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत अमानक खाद के उपयोग होने पर फसल का उत्पादन कम होने की स्थिति में किसानों की नुकसान की भरपाई के लिये शासन विचार करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भारत सरकार के उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 28 (1) (b) अनुसार उर्वरक निरीक्षकों द्वारा रेंडम नमूने लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदायकर्त्ता कंपनियों के point of origin पर भारत सरकार भी नमूने लेकर जांच कराती है। (ख) उर्वरक निरीक्षकों द्वारा विक्रय केंद्रों से रैंडम उर्वरक नमूने लिए जाते हैं। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में प्रयोगशाला को नमूने प्राप्त होने के 15 दिवस में विश्लेषण रिपोर्ट उपलब्ध कराने की समय-सीमा निर्धारित है। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक विक्रय रोके जाने का प्रावधान उक्त आदेश में सम्मिलित नहीं है। (ग) रैक पॉइंट से आवश्यकतानुसार नमूने लिए जाते हैं। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक विक्रय रोके जाने का प्रावधान उक्त आदेश में सम्मिलित नहीं है। (घ) भारत सरकार के उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में अमानक उर्वरकों के उपयोग से हानि या नुकसान की भरपाई का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
विकासखंड सारंगपुर अंतर्गत स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 93 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखंड में वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग द्वारा कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्य का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्वीकृति दिनांक से अवगत करावें। उक्त कार्य में से कौन-कौन से कार्य विभागीय एवं कौन-कौन से कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें एवं जो कार्य अपूर्ण हैं उन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं उन कार्यों के विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखंड में वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में कुल 38 कार्य स्वीकृत किए गए है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
गृह प्रवेश कार्यक्रम कार्यक्रम हेतु आमंत्रण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 94 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में दिनांक 22/10/2022 को गृह प्रवेश कार्यक्रम कौन-कौन से विकासखंड के कौन-कौन से नगर/ग्राम में आयोजित किये गये थे? विकासखंडवार नगर/ग्राम के नाम बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्थानों पर कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को जवाबदार अधिकारी द्वारा आमंत्रित किया गया था? स्थानवार जनप्रतिनिधि के नाम बतावें। (ग) क्या राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर क्या विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित हुए थे एवं कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था? आमंत्रण पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या गृह प्रवेश कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित किया जाना था जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर द्वारा गंभीरता से नहीं लिये जाने के कारण उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले में दिनांक 22.10.2022 को गृह प्रवेश कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनप्रतिनिधियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा आमंत्रित किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (ख) अनुसार माननीय जनप्रतिनिधियों को दूरभाष के माध्यम से आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण पत्र नहीं छपवायें गये थे। (घ) जी हाँ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत सारंगपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
विभागीय अनिमितताओं पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 99 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन प्राचार्य श्री एन.एम.सिंह शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कारीतलाई जिला कटनी की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी, जिसकी जांच करायी गयी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की कॉपी देवें एवं दोषी के ऊपर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही गयी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिला एवं राज्य शासन तथा विद्यालय विकास निधि से, छात्रों से एवं विभागीय राशि प्राप्त हुई, उसकी जानकारी देवें। उक्त राशि किस-किस कार्य में व्यय की गयी है? क्या वित्तीय अनियमिताओं से संबंधित दस्तावेज जानबूझकर जलाकर प्रकरण से बचने के लिए संबंधित द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। जी नहीं। विद्यालय में अभिलेखों की चोरी एवं अभिलेख जलाकर नष्ट किये जाने की तत्कालीन प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कारीतलाई द्वारा थाना विजयराघगढ़ में दिनांक 01-07-2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार।
दोषी अधिकारी का निलंबन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 100 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 1580/15 धारा 294,352,353,506 बी भादवि एवं 3 (1) 10, 3 (1) 7 एससीएसटी एक्ट के तहत् श्री अशोक कुमार राठौर पुत्र श्री बाबूलाल राठौर के ऊपर आरोप पंजीबद्ध किया गया था? न्यायालय के आदेशानुसार थाना कोतवाली शिवपुरी द्वारा संबंधित को दिनांक 18.09.2022 को समय 04.00 बजे ग्वालियर से गिरफ्तार कर दिनांक 19.09.2022 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया? दिनांक 20.09.2022 को न्यायिक निर्देश से न्यायालय के आदेश से सायं 06.10 बजे जेल से रिहा किया गया? क्या इसकी जानकारी संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर द्वारा संचालक कृषि भोपाल को दी गयी? जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर कटनी को भी अवगत कराया गया? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो किसी मामले में सेवारत अधिकारी को 48 घंटे से अधिक समय के लिए निरूद्ध/जेल में रखा गया तो निलंबन का प्रावधान है? दोषी के ऊपर अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित दोषी अधिकारी पर निलंबन की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शासन के नियमानुसार शासन के आदेश क्रमांक 1/1/20/0009/2022-ESTB-FWAD दिनांक 02.12.2022 के द्वारा श्री ए.के.राठौर, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कटनी को निलंबित किया गया, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
मनरेगा कार्यों के प्राक्कलन और डी.पी.आर. में भिन्नता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 104 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में मनरेगा कार्यों में सामग्री की राशि में किन-किन स्थानों पर प्राक्कलन और डी.पी.आर. में भिन्नता आई है? स्थलवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्राक्कलन में उल्लेखित सामग्री की राशि व डी.पी.आर. में प्रदर्शित सामग्री की राशि में 15% से 25% तक का अंतर है अर्थात डी.पी.आर. में प्रदर्शित सामग्री की राशि प्राक्कलन राशि से 25% तक कम है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या वर्तमान में राजस्व स्तर से पोर्टल/सॉफ्टवेयर में परिवर्तन होने से देयकों की एम.आई.एस. कराने में कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो कब-तक सुधार कर लिया जाएगा तथा कब तक प्राक्कलन अनुसार पूर्ण राशि का भुगतान कर अंतर को समाप्त कर दिया जाएगा? (घ) क्या मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेवास देवड़ा गौशाला में प्राक्कलन में सामग्री की राशि एवं डी.पी.आर. में सामग्री की राशि में भारी अंतर है जिससे गौशाला के अनेक कार्य शेष हैं? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से मनरेगा के कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था (SECURE SOR) लागू किया गया है। SECURE साफ्टवेयर से स्वीकृत समस्त कार्यों के DPR तथा प्राक्कलन की राशि में अंतर प्रदर्शित हो रहा है। उक्त के संबंध में जिलेवार, जनपदवार, कार्यवार रिपोर्ट नरेगा साफ्टवेयर पर रिपोर्ट R 8.3.4 पर उपलब्ध है, जिसमें प्राक्कलन तथा DPR की राशि का अवलोकन किया जा सकता है। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। DPR तथा प्राक्कलन की राशि में अंतर की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। निर्माण कार्यों में SECURE SOR के आयटम की दरों के अनुसार मूल्यांकन एवं भुगतान किये जाने का प्रावधान है। सामग्री के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विविध व्यय जैसे वाटर चार्ज, टूल्स एवं प्लांट्स तथा डीजल, डीजल आईल विभिन्न प्रकार के विविध व्यय का पृथक से बिलों में भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। उक्त के समाधान हेतु राज्य स्तरीय SECURE SOR में दरों के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। नरेगा साफ्ट तथा SECURE साफ्टवेयर का संचालन/संधारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। (घ) जी नहीं। प्राक्कलन एवं मूल्यांकन में भारी अंतर नहीं है। ग्राम पंचायत रेवास देवडा अंतर्गत स्वीकृत गौशाला निर्माणाधीन है, कुल स्वीकृत राशि रु. 37.84 लाख के विरुद्ध मूल्यांकन अनुसार रु. 25.82 लाख का भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी को किया जा चुका है। मनरेगा अंतर्गत सामग्री की राशि का सतत प्रवाह न होने के कारण कार्य पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों को नियम विरुद्ध भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
18. ( क्र. 105 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग में कितने तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों (इंजीनियरिंग,पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई) में कर्मचारियों/प्रोफ़ेसर/अध्यापक या अन्य कर्मचारियों को सातवें वेतन का एरियर मिल चुका है तथा कितनों को नहीं? पदवार सूची देवें। (ख) क्या 7वें वेतन का एरियर जनभागीदारी (छात्रों की फीस) से लिया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या इसका अनुमोदन जनभागीदारी समिति से लेना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ जनभागीदारी ने इस कार्य के लिए किस नियम के तहत अनुमोदन, एरियर के लिए किया तथा किन-किन कर्मचारियों/प्रोफ़ेसर/अध्यापक या अन्य को एरियर का भुगतान किया जा चुका है एवं किनको नहीं? उनकी सूची उपलब्ध करायें। (ग) रतलाम,मंदसौर,नीमच जिलों में 1 जनवरी 2020 के पश्चात किन-किन शासकीय पॉलिटेक्निक,आई.टी.आई. कालेजों ने 10 हजार से अधिक राशि की सामग्री उपकरण की खरीदी की? उनकी सूची मय राशि, जनभागीदारी अनुमोदन की प्रतिलिपि व अन्य खरीदी नियमों की पूर्णता के दस्तावेज उपलब्ध कराये? यदि टेंडर बुलवाए हों तो उनकी जानकारी भी उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत जनभागीदारी योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन स्कूलों को भवन उपलब्ध कराए जाना
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 109 ) श्री राकेश गिरि : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे कितने शासकीय स्कूल/विद्यालय हैं, जो भवन विहीन होने से मान्य स्तर के अनुरूप वैकल्पिक भवनो अथवा शिफ्टों में संचालित हैं? प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर तक के विद्यालयों की स्तरवार तथा बालक एवं कन्या स्कूलों की प्रवर्गवार सूची दें! (ख) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत, शासकीय हाई स्कूल क्रमशः कुमरऊ खिरिया, ऊमरी तथा नयागांव एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारी एवं अजनौर के विद्यालय, क्या भवन विहीन हैं? यदि हाँ, तो इन स्कूलो की कक्षाएं कहां और किस प्रकार संचालित हैं? (ग) प्रश्नांश (क) की सूची अनुसार स्कूलों को स्वयं के भवन उपलब्ध/स्वीकृत कराने की शासन की क्या योजना है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार स्कूलों को स्वयं के भवन उपलब्ध कराने की योजनानुसार ऐसे स्कूलों को कब तक स्वयं के भवन उपलब्ध/स्वीकृत करा दिये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कोई प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'एक' पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'दो' पर है। (ग) आवश्यकतानुसार स्कूलों को स्वयं के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। (घ) शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों के दिशा-निर्देश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 117 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कराये जाने हेतु भारत सरकार व म.प्र. सरकार के क्या दिशा-निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या आयुक्त मनरेगा द्वारा जिला दमोह में मनरेगा अंतर्गत कार्य कराने का प्रतिबंध आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला दमोह के विधानसभा क्षेत्र हटा में मनरेगा योजना अंतर्गत विगत वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत हुये संख्यात्मक जानकारी राशि सहित दी जावे व वर्तमान में आयुक्त मनरेगा के कार्यालय में अनुमति हेतु भेजे गये प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भारत सरकार के द्वारा जारी वार्षिक परिपत्र 2021-22 के अध्याय-7 महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्य के मार्गदर्शिका अनुसार निर्माण कार्य कराये जाते हैं। वार्षिक परिपत्र 2021-22 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। मनरेगा द्वारा जिला दमोह में मनरेगा अंतर्गत कार्य कराने में प्रतिबंध नहीं है। समस्त जिलों को विभाग के पत्र क्रमांक 3368 दिनांक 10.08.22 जिसके आधार पर रोक हटाई गई है अपितु विभागीय अनुमति पश्चात सुदूर/खेत सड़क के कार्य किये जा सकेंगे, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जिला दमोह के विधान सभा क्षेत्र हटा में मनरेगा योजना अंतर्गत विगत वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 तक कुल 11872 कार्य राशि रूपये 154.20 करोड़ के स्वीकृत किये गये है। कार्यों की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। विभाग के पत्र 3368 दिनांक 10.08.2022 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वीकृत/अनुमति जारी की जावेगी।
मनरेगा योजना के तहत कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 126 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं मुरैना जिले में वर्ष 2020 से नवम्बर 2022 तक मनरेगा योजना के तहत कितनी गिट्टी-मिट्टी की सड़कें, नालियों का निर्माण कराया गया है? उन पर कितनी राशि खर्च की गई है? वर्षवार तहसीलवार जानकारी दी जावे। (ख) उक्त निर्माण कार्यों में कितने मजदूरों से कार्य कराये गये, उनकी संख्या जिला-तहसीलवार वर्षवार जानकारी दी जावे। (ग) क्या नाली निर्माण कार्यों में बिना उपयोगिता के गुणवत्ताहीन नालियों का निर्माण कराया गया है जो निर्माण के 4-6 महीने में ही या तो नष्ट हो गई या पूर्ण रूप से बन्द हो गई है जिनमें जल निकासी नहीं हो पा रही है? क्या इसकी मॉनीटरिंग अधिकारियों द्वारा कराई गई है? (घ) क्या नालियां एक छोर से दूसरे छोर तक पानी निकासी हेतु न बनाकर अधूरी बनाई गई हैं जिसमें जल निकासी नहीं हो पा रही हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्वालियर एवं मुरैना जिले की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020 से नवम्बर 2022 तक मनरेगा योजना के तहत गिट्टी-मिट्टी की सड़कें, नालियों का निर्माण वर्षवार, तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ख) कार्यों पर लगाये गये मजदूरों की संख्या वर्षवार, तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ग) नाली निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों जैसे सहायक यंत्री, उपयंत्री, पंचायत समन्वय अधिकारी के निरीक्षण एवं निगरानी में किया जाता है। उपयोगिता अनुसार नाली निर्माण तकनीकी मानक का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। नालियां बनने के 4-6 महीने बाद उसके नष्ट होने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि नालियों में मलवा, कचरा जमा होता है तो ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कराई जाती है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) पानी की निकासी हेतु तकनीकी मानक का पालन करते हुए उपयोगिता अनुसार नालियों का निर्माण किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
अनियमितता पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 131 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अगस्त 2022 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती जे.एस.विल्सन को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण शासन द्वारा पद से हटाते हुये निलम्बन सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी? कार्यवाही के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन बिंदुओं की जांच की गई? क्या अनियमिततायें पाई गईं? सम्पूर्ण प्रकरण के जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार श्रीमती विल्सन के अलावा शिक्षा विभाग के किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? कर्मचारियों के नाम सहित की गई कार्यवाही की पूरी जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार, क्या तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कराकर प्रतिवेदन सम्भाग आयुक्त जबलपुर को भेजा गया था? यदि हाँ, तो भेजे गये प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ङ) प्रश्नांश (घ) अनुसार, उक्त प्रतिवेदन पर सम्भाग आयुक्त जबलपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (च) प्रश्नांश (क) अनुसार,क्या शासन द्वारा श्रीमती जे.एस.विल्सन को प्रभारी प्राचार्य डाइट, नरसिंहपुर के पद पर पदस्थ किया गया है? यदि हाँ,तो श्रीमती विल्सन को किसके आदेश से निलम्बन से बहाली की गई? बहाली आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (छ) श्रीमती विल्सन के कार्यकाल में कितने शिक्षकों का संलग्नीकरण एवं निलम्बन किया गया? सभी शिक्षकों के नाम सहित सभी के संलग्नीकरण, निलम्बन एवं बहाली आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) निलंबित नहीं किया गया है। पद से हटाया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार। (च) जी हाँ। श्रीमती जे.एस.विल्सन को निलंबित नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (छ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार।
राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सुविधा का प्रदाय
[खेल एवं युवा कल्याण]
23. ( क्र. 132 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल विभाग द्वारा विक्रम अवार्ड व अन्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नौकरियां प्रदत्त की जाती है? अन्य प्रदेश की तरह क्या खेल कोटे में नियुक्ति खिलाड़ियों को रेल यात्रा में फ्री पास, न्यूतम शुल्क की सुविधा दी जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासन द्वारा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लिपिकीय एवं अन्य निम्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही है? क्या शासन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं करता है? क्या खेल कोटे में नियुक्त खिलाड़ियों को गृह जिला/खेल सेंटर जिले से अन्य जिले में क्यों पदस्थ किया जाता है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या शासन द्वारा प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्पर्धा व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी पूर्व में नियुक्तियां दी जाती रही है? यदि हाँ, तो सीधी भर्ती से नियुक्तियां प्रदान की जायेगी? यदि नहीं तो विक्रम अवार्डियों को ही क्यों नियुक्ति दी जाती है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्षों से खेल मैदानों पर खेल गतिविधि संचालित करने वाली खेल संस्थानों को शासन द्वारा खेल मैदान लीज पर बिना प्रीमियम व भू-भाटक के आवंटित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशानुसार सिर्फ विक्रम अवार्ड प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नौकरी प्रदान की जाती है। जी नहीं। (ख) जी हाँ। विक्रम अवार्ड प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है तथा इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम 2021 बनाये गये है, जिसमें मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 उप निरीक्षक एवं 50 आरक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है, शासन के विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान की जाती है तदुपरांत संबंधित विभाग रिक्त स्थानों/जिलों में उन्हें प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार पदस्थ करता है। (ग) वर्ष 2007 से विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की जा रही है तथा मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम 2021 बनाये गये है। जिसमें मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में उप निरीक्षक एवं आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। (घ) जी नहीं। खेल और युवा कल्याण विभाग अंतर्गत ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 133 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिला की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? उनमें से किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराने एवं जर्जर भवन हैं? (ख) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद, किस-किस स्तर के कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? (ग) उक्त विद्यालयों में किन-किन में फर्नीचर नहीं हैं? यदि फर्नीचर उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है तो जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भवन विहीन/जर्जर भवन के नवीन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा अंतर्गत संचालित विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। कोई भी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बहुत पुराना या जर्जर नहीं है। कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन विहिन नहीं है। जर्जर एवं पुराने प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में सभी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध है। फर्नीचर विहीन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार पर है। भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर फर्नीचर उपलब्ध कराएं जाना प्रस्तावित है। (घ) जी हाँ। भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर नवीन प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 143 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक किस किस पत्र क्रमांक व दिनांक सें किस किस विषय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा/जनपद पंचायत विदिशा/ग्यारसपुर को पत्र प्रेषित किए गये हैं? सूचीबद्ध विषयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्रेषित पत्रों की अभिस्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र/परिशिष्ट-एक पर प्रेषित की गई है या नहीं? यदि हाँ, तो अभिस्वीकृति पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? समय-सीमा बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) में प्रेषित पत्रों में किस किस ग्राम व पंचायत में तालाव निर्माण, स्टाम्प डेम निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, सी.सी.सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम की नदी व नाले का घाट निर्माण नाली निर्माण, शमशानघाट तक सड़क निर्माण, पंचायत भवन शमशानघाट पर टीनशेड निर्माण आदि से संबंधित पत्र प्राप्त हुए? सूचीबद्व जानकारी पृथक-पृथक देवें। प्राप्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार के अतिरिक्त वास्तविक कार्य स्वीकृत हुआ है तो बतावें। यदि नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कब तक कार्य की स्वीकृति जारी की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रेषित पत्रों की अभिस्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार दी गई है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायतों में तालाब निर्माण, स्टॉपडेम निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, सी.सी. सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम की नदी व नाले का घाट निर्माण, शमशानघाट तक सड़क निर्माण, पंचायत भवन, शमशानघाट पर टीन शेड निर्माण आदि से संबधित पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। प्राप्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार के अतिरिक्त वास्तविक 01 ग्रेवल, 01 पुलिया स्वीकृत हुये है। सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में शामिल नहीं होने से मनरेगा से साध्य नहीं है। जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल 539 सुदूर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना लक्षित है। सुदूर सड़क के कार्य बहुतायात संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क स्वीकृति में सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये है। विभागीय पत्र क्रं. 3368 दिनांक 10.08.2022 द्वारा अति आवश्यक होने पर जिला कलेकटर द्वारा विभागीय अनुमति पश्चात लिये जाने के निर्देश है। योजना मांग आधारित होने से इच्छुक जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा मजदूरी व सामग्री मद की राशि के सतत् प्रवाह होने पर निर्भर होने से स्वीकृत कराने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। सी.सी. रोड नाली निर्माण, शांतिधाम के कार्य ग्राम पंचायतों को कार्य योजना में शामिल कर नियमानुसार स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - स अनुसार है।
सी.एम. राइज स्कूल योजना
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 153 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज स्कूल योजना क्या है? योजना अंर्तगत स्कूल के चयन की क्या प्रक्रिया है? इन्दौर जिले के अंतर्गत कितने स्कूलों को इसमें सम्मिलित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या चयनित स्कूलों की पूर्व से बनी बिल्डिंग को तोड़कर नवीन बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है? यदि हाँ, तो पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का कारण स्पष्ट करें। नवीन भवन निर्माण पर कितनी राशि व्यय की जायेगी? क्या-क्या व्यवस्था की जायेगी? किन जिलों में पुराने भवन तोड़कर नवीन भवन बनाये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सी.एम. राइज स्कूल का संचालन कब से प्रारंभ होगा? इन स्कूलों के संचालन से कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल जिनकी छात्र संख्या 100 से कम है उन्हें विलय करने कि योजना है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। यदि नहीं तो क्यों विलय नहीं किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो विलयीकृत स्कूल में पदस्थ स्टॉफ को कहां समायोजित किया जायेगा एवं उन स्कूल भवनों का क्या उपयोग किया जायेगा? कितने शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं? कितने स्कूलों में पूर्व से पदस्थ शिक्षकों को कहां पदस्थ किया जायेगा? शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्या होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम. राइज योजना एवं स्कूल के चयन की प्रक्रिया की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इंदौर जिले में कुल 11 स्कूल सी एम राइज योजना के प्रथम चरण में सम्मिलित है। (ख) जी नहीं, कॉन्स्पेट प्लान अनुसार कुछ विद्यालयों में विद्यालय के कुछ भाग को तोड़ा जाना प्रस्तावित है। नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रक्रिया प्रचलन में है, अतः निश्चित राशि वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है, नवीन भवन सर्वसुविधायुक्त बनाये जायेंगे वर्तमान में डी.पी.आर. निर्माण एवं स्वीकृति प्रक्रिया प्रचलन में है, अतः निश्चत संख्या बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रथम चरण में चयनित सी.एम. राइज स्कूलों का संचालन 13 जून 2022 से प्रारंभ हो गया है। सी.एम. राइज स्कूल खुलने पर किसी भी प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल की विलय की योजना नहीं होने से शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नि:शुल्क साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 155 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शासकीय शालाओं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 में नरसिंहपुर जिले में कितने विद्यार्थी उक्त योजना में पात्र हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, प्रश्न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले की शालावार, कक्षावार पात्र विधार्थियों की संख्या एवं नि:शुल्क साइकिल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, शेष पात्र विद्यार्थियों को साइकिल कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2022-23 में नरसिंहपुर जिले में कक्षा 06 के कुल 2887 तथा कक्षा 09 के कुल 6514 छात्र/छात्राएं योजनान्तर्गत पात्र हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आवास प्लस सूची से काटे गये नाम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 157 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) "आवास प्लस" की सूची में से भारत सरकार द्वारा संचालित आवास सॉफ्ट पोर्टल के द्वारा कितने व्यक्तियों के नाम सूची से क्यों हटा दिये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या बताये तथा उनके नाम पुनः सूची में जुड़े इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) "आवास प्लस" की सूची में से परीक्षण उपरांत अपात्रता के कारण किन-किन हितग्राहियों के नाम हटाये गये तथा अपात्रता के क्या-क्या कारण हैं तथा नाम हटाने से पहले संबंधित हितग्राहियों को अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया? (ग) रायसेन जिले में ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास का कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में मान मंत्री जी, विभाग के प्रमुख सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को 1 जुलाई 2022 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता विधायक को अवगत क्यों नहीं कराया? किन-किन बिन्दुओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में नाम सूची से हटायें गये। नाम पुन: जोड़ने हेतु राज्य शासन की ओर से भारत सरकार को पत्र क्रमांक 4239 दिनांक 25.04.2022,पत्र क्रमांक 4888 दिनांक 10.05.2022 तथा पत्र क्रमांक 9981 दिनांक 20.10.2022 भेजे गये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) 2698 हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान के FTO (फण्ड ट्रांसफर आर्डर) कर दिये गये है तथा हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंचना एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
खरीफ फसलों की बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
29. ( क्र. 185 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर अन्तर्गत इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए कुल कितने किसानों ने बीमा के लिए आवेदन किया? (ख) उपरोक्त में से कितने किसानों को बीमा मिला? (ग) उपरोक्त क्षेत्र में खरीफ फसल का कुल कितना रकबा था और इसमें से कुल कितना रकबा बीमे के लिए कवर किया गया? (घ) बीमे के लिए आवेदन करने के बाद भी किसानों को बीमा न मिल पाने का क्या कारण है? (ङ) जिन किसानों को बीमा नहीं मिला उनके हितों की सुरक्षा करने और भविष्य में बीमा के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को बीमा दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला छतरपुर में खरीफ 2022 में कुल 145454 किसानों का बीमा किया गया है। आंकडे़ प्रावधिक है। (ख) योजना अंतर्गत उपज के आंकड़े निर्धारित होने के उपरांत दावों की गणना कर पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का प्रावधान है। (ग) छतरपुर जिले में खरीफ फसल का कुल रकबा 389890 हेक्टेयर है तथा कुल 48339.67 हेक्टेयर का बीमा किया गया है। आंकडे़ प्रावधिक है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार। (ड.) योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने हेतु सरकार योजना का क्रियान्वयन कर रही है।
रासायनिक खादों का अधिक दर पर विक्रय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
30. ( क्र. 193 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में विभिन्न रासायनिक खादों की कितनी मांग विभिन्न जिलों से की गयी तथा मांग के विरूद्व कितनी खाद प्राप्त हुई? जिले तथा खरीब व रबी फसलों के अनुसार जानकारी दें। (ख) क्या यह बात शासन के संज्ञान में है कि सहकारी समितियों के माध्यम से बेची जाने वाली रासायनिक खाद भी खुले बाजार में मनमानी रेट पर बेची जा रही है? क्या शासन के संज्ञान में यह बात है कि सहकारी समितियों के नाम आर.ओ. काटे जाते हैं किन्तु खाद सहकारी समितियों में न आकर या तो खुले बाजार में दुकानदारों को बेच दी जाती है या सीमावर्ती राज्यों में खुले बाजारों में बेच दी जाती है? यदि हाँ, तो शासन ने इसे रोकने के क्या उपाय किये हैं? (ग) क्या शासन संचार माध्यम जैसे एफ.एम.रेडियों, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देगा कि अधिक रेट में खाद बेचने वाले दुकानदारों की शिकायत करें तथा उनसे पक्का बिल लें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में प्रश्नांश (ख) के संबंध में कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उर्वरक संबंधी शिकायत हेतु म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में काल सेन्टर स्थापित किया गया है (फोन नं.-0755 2678403)। किसानों को जिला स्तर पर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया आदि से जानकारी दी जाती है।
अनुविभागीय अधिकारी के पद का प्रभार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 198 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिला सहित मध्यप्रदेश में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में कितने उपसंभाग हैं और उनके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कितने स्वीकृत पद हैं? जिलावार बतावें। (ख) स्वीकृत पदों पर वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर क्या सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को प्रभार दिया गया है? जिलावार बतावें। (ग) क्या अनुविभागीय अधिकारी का प्रभार सौंपे जाने पर म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्र. 3552 दिनांक 20.06.2018 का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए दोषी कौन है? यदि है, तो दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिला सहित मध्यप्रदेश में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 182 उपसंभाग हैं और उनके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 182 पद स्वीकृत हैं जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में आदेश क्रमांक 3557 दिनांक 20.06.2018 जारी किया गया एवं पालन किया गया था। तत्पश्चात ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में सहायक यंत्रियों की सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति/नियुक्तियां न होने से हुई कमी एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत जनहित में कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ उपयंत्रियों को भी प्रभार दिया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जीर्ण शीर्ण स्कूल भवनों की मरम्मत एवं बाउंड्रीवाल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 199 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने स्कूल भवन हैं जिनमें मरम्मत कार्य व बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है? उनके नाम बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्कूल भवनों में मरम्मत कार्य के अभाव में भवनों की जीर्ण शीर्ण स्थिति के कारण यदि दुर्घटना घटित होती है और इसकी चपेट में छात्र-छात्राएं आती हैं तो इसके लिए कौन जवाब देह होगा? (ग) उज्जैन जिले में स्कूलों की बाउंड्रीवाल के अभाव में विद्यालयों में पशुओं के बांधने व अपराधियों तथा शराबियों के द्वारा अनैतिक कार्य होने की शिकायतें समाचार पत्रों में छपने के बाद विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? (घ) उज्जैन जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर और कौन-कौन से स्कूल भवन अपूर्ण हैं? अपूर्ण होने का कारण क्या है और इनको कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 179 प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों की मरम्मत एवं 259 शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निमार्ण कार्य कराया जाना आवश्यक है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 16 हाईस्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। इनमें मरम्मत कार्य की आवश्यकता नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ख) छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं किए जाने के निर्देश दिनांक 28.06.2022 द्वारा समस्त शाला प्रभारी को जारी किए जा चुके है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी जीर्ण-शीर्ण भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं किए जाने के निर्देश है। मरम्मत योग्य भवनों में जिले से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आवंटन दिया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग के संज्ञान में नहीं है। (घ) उज्जैन जिले में 76 शाला भवन अपूर्ण है। अपूर्ण रहने के कारण सहित शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -द अनुसार।
प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
33. ( क्र. 212 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत वर्ष 2017 से जून 2022 तक खरीफ तथा रबी की फसल में कितने-कितने कृषकों का बीमा किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अलीराजपुर जिले में किस-किस बीमा एजेन्सी को किन-किन शर्तों पर अनुबंधित किया गया? अनुबंध की प्रति देवें तथा बतावें कि इन एजेन्सियों को बीमा शुल्क के रूप में कुल कितनी-कितनी राशि दी गई? उसमें कृषक केन्द्र शासन तथा राज्य शासन की राशि कितनी-कितनी है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किस-किस एजेन्सी ने कितने-कितने कृषकों को कुल मिलाकर कितनी बीमा राशि का क्लेम प्रदान किया? कृषकों की सूची देवें l
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2017, 2018, 2020 एवं 2021 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि. को निविदा के आधार पर चयनित किया गया। वर्ष 2019 में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को निविदा के आधार पर चयनित किया गया। एजेन्सियों को प्राप्त प्रीमियम राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 की निविदा शर्तों की प्रति तथा वर्ष 2020 वर्ष 2021 के अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।
किसानों को यूरिया वितरण में अव्यवस्था
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 222 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश और उज्जैन ज़िले कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिलने के कारण परेशानियों और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है? (ख) क्या यूरिया कि समस्या को लेकर आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही अव्यवस्थाओं पर जनसम्पर्क विभाग से सूचना प्राप्त होने पर आपके विभाग ने तुरंत कोई कार्यवाही की है जिससे किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ग) क्या प्रदेश की वर्तमान सरकार ने समय पूर्व प्रतिवर्ष यूरिया कि समस्या को देखते हुए पर्याप्त भंडारण नहीं किया था? यदि किया था तो समाचार पत्रों की खबरों से किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए अव्यवस्था के लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी मानकर कार्यवाही की गयी? प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्या सरकार यूरिया की कमी को स्वीकार करेगी? इस अनदेखी के लिए सरकार किसानों के हित में क्या निर्णय लेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) अक्टूबर माह में वर्षा होने से कृषकों की गेहूँ फसल की बुआई में रूझान बढ़ने से गेहूँ फसल के रकबे में बढ़ोत्तरी होने के कारण उर्वरक की मांग बढने पर उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर कृषकों की भीड़ होने से प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से उर्वरक का वितरण करवाया गया है, ताकि कृषकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। (ख) उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर किसानों की भीड़ होने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा कृषकों की छाया, बैठक तथा पेयजल की व्यवस्था कराते हुए सुव्यवस्थित तरीके से उर्वरक का वितरण कराया गया है, ताकि कृषकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। (ग) जी नहीं, उपलब्धतानुसार समय-समय पर प्रदेश में निरंतर उर्वरक आपूर्ति कराई गई है। अक्टूबर माह में वर्षा होने से कृषकों की गेहूँ फसल की बुआई में रूझान बढ़ने से गेहूँ फसल के रकबे में बढ़ोत्तरी होने के कारण उर्वरक की मांग बढ़ने पर उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर कृषकों की भीड़ होने से प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से उर्वरक का वितरण करवाया गया है, ताकि कृषकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
निर्विरोध ग्राम पंचायतों हेतु की गई घोषणा
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 223 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्विरोध चुनी हुई पंचायतों एवं निर्विरोध चुनी गई महिला सरपंच पंचायतों के लिए राशि देने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो महिला निर्विरोध पंचायतों को कितनी राशि एवं सामान्य निर्विरोध पंचायतों को कितनी राशि की घोषणा की गई थी व कब तक राशि प्रदाय की जाएगी? (ग) मध्य प्रदेश की किन-किन ग्राम पंचायतों को उक्त राशि जारी की जा चुकी है? सूची उपलब्ध करवाएं। यदि नहीं तो कब तक राशि उपलब्ध की जाएगी? (घ) राजगढ़ जिले में कितनी महिला निर्विरोध पंचायत व कितनी सामान्य निर्विरोध पंचायत हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, यथाशीघ्र राशि प्रदाय की जाएगी। (ग) राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। (घ) राजगढ़ जिले में 03 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहॉ सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है तथा 03 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
रबी फसल हेतु खाद व बीज की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 226 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में रबी फसल हेतु पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता कराई गई थी? यदि हाँ, तो खाद के लिए प्रतिदिन किसानों को क्यों परेशान होना पड़ा? क्या कारण रहा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं तो व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? राजगढ़ जिले में क्या खाद के लिए लम्बी कतारों व पुलिस की निगरानी में खाद दिया गया है, क्यों? रबी फसल हेतु विधानसभावार कितना–कितना खाद व बीज उपलब्ध कराया गया था? (ग) क्या राजगढ़ जिले में माह अक्टूबर-नवम्बर 2022 में मीडिया व प्रिंट मीडिया द्वारा खाद की किल्लत को बताया गया था? यदि हाँ, तो खाद की कमी व किसानों को हुई परेशानियों का कौन जिम्मेदार है? (घ) ब्यावरा विधानसभा में रबी फसल हेतु कितना कितना खाद व बीज उपलब्ध कराया गया था? भविष्य में खाद की कमी को लेकर कोई कार्य योजना बनाई जा सकती है? यदि हाँ, तो क्या?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, अक्टूबर माह में वर्षा होने से कृषकों द्वारा गेहूँ फसल बुआई करने में रूझान होने से गेहूँ फसल के रकबे में बढ़ोत्तरी होने पर उर्वरक की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने पर वितरण केन्द्रों पर कृषकों की भीड़ होने से प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से उर्वरक का वितरण करवाया गया है, ताकि कृषकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। (ख) अक्टूबर माह में वर्षा होने से कृषकों में गेंहूँ फसल की बुआई में रूझान बढ़ने से गेहूँ फसल के रकबे में बढ़ोत्तरी होने के कारण उर्वरक की मांग बढने पर उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर कृषकों की भीड़ होने से प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से उर्वरक का वितरण करवाया गया है, ताकि कृषकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ, मीडिया और प्रिन्ट के कुछ रिपोर्ट ही सही थे। बढ़ी हुई मांग अनुसार आपूर्ति की गई है और कोई किसान खाद से वंचित नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) ब्यावरा विकासखण्ड को वर्तमान में उपलब्ध कराया गया उर्वरक व बीज की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। उर्वरक की कमी नहीं होने से कोई कार्ययोजना बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
शैक्षणिक संवर्ग नया सेटअप तैयार किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 232 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि 04 साल 05 माह प्रश्न दिनांक तक पूर्ण होने के बाद भी सर्व शिक्षा अभियान मिशन ने मंत्री परिषद के आदेश क्रमांक 31 एवं 05 जून 2018 की नीति पर कार्य करते हुए अभी तक नया सेटअप तैयार नहीं किया है? यदि किया है तो सेटअप कि प्रति उपलब्ध कराते हुए संबंधित सभी निर्देशों की प्रतियाँ देवें। (ख) यदि प्रश्नांश (क) के अनुसरण में लापरवाही बरती गयी है तो लापरवाही के लिए शासन किन-किन अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा और कब तक करेगा? (ग) क्या कर्मचारी हित में सरकार प्रशासनिक अमले की इस नाकामी पर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाही बरतने एवं मंत्री परिषद के निर्णय की अवेहलना पर आचरण के नियमावली अनुसार कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) संविदा कर्मचारियों के हित में नियमित पदों पर नियुक्ति शासन की नीति अनुसार कब तक दी जाएंगी? प्रमाण सहित जवाब प्रस्तुत करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) नया सेटेअप तैयार नहीं किया जाना है अपितु भर्ती नियम में संशोधन किया जाना है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विभाग द्वारा गैर-शैक्षणिक संवर्ग की सीधी भर्ती किये जाते समय नीति अनुसार लाभ दिया जाएगा। फिलहाल अभी सीधी भर्ती विचाराधीन नहीं है।
उर्वरकों एवं खाद्यान्न का भण्डारण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
38. ( क्र. 233 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत रबी फसलों हेतु यूरिया, डीएपी, एनपीके उर्वरकों का कितना भण्डारण किया गया? विवरण सहित जानकारी बतावें। (ख) यदि शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद्य का भण्डारण किया गया तो किसानों को खाद्य क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? (ग) यदि शासन द्वारा खाद्य का भण्डारण किया गया तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसानों को दर-दर भटकना पड़ा, इस हेतु दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसानों की मांग अनुसार किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। (ग) भिण्ड जिले में आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का भण्डारण कराया गया है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 240 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि तहसील जवा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम अन्दवां से बरेती पहुंच मार्ग जो कि वाया रिमारी निर्मित होना था अधूरा पड़ा हुआ है? इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हरदोली रोड में नाले के पास का मार्ग अधूरा होने का क्या कारण है? (ख) उक्त मार्ग में कहाँ-कहाँ पर कितने किलोमीटर का मार्ग अपूर्ण है? अपूर्ण मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) विकासखण्ड जवा अंतर्गत कुल ऐसे कितने निर्माण कार्य हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं? मार्गों का विवरण, अधूरे मार्गों की दूरी तथा कारण बतावे। ऐसे अधूरे निर्माण कार्य कब तक विभाग के द्वारा पूर्ण करा लिये जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, ग्राम अन्दवां से बरेती पहुंच मार्ग वाया रिमारी मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ था, वस्तुतः बरेती ग्राम की संपर्कता हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पैकेज क्रमांक एमपी 3266 में मार्ग बराह डभौरा रोड (अन्दवां) से बरेतीकलां मार्ग लम्बाई 3.70 कि.मी. मार्ग स्वीकृति था। इस मार्ग के आरडी 0 से 350 मीटर (350 मीटर) में निजी स्वत्व का भूमि विवाद के कारण इस विवादित अंश भाग को छोड़कर (सक्षम स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त कर) यह कार्य दिनांक 01.10.2013 को पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पैकेज क्रमांक एमपी 3231 अन्तर्गत हरदोली से डभौरा मार्ग लम्बाई 12.35 कि.मी. स्वीकृत था, इस मार्ग के आरडी 7300 से 7500 (200 मीटर) में निजी स्वत्व की भूमि विवाद के कारण इस विवादित अंश को छोड़कर (सक्षम स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त कर) यह कार्य दिनांक 31.03.2012 को पूर्ण किया गया है। (ख) मार्ग बराह डभौरा रोड (अन्दवां) से बरेतीकलां मार्ग के आरडी 0 से 350 मीटर (लंबाई 350 मीटर) में निजी स्वत्व का भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं किया जा सका था। हरदोली से डभौरा मार्ग के आरडी 7300 से 7500 (लंबाई 200 मीटर) में निजी स्वत्व की भूमि विवाद के कारण कार्य नहीं किया जा सका था। दोनों मार्गों के शेष भाग के विलोपन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम सड़क योजना के तहत मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 241 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत जवा के अधीन ग्राम महिलो 444 में सुदूर ग्राम सड़क योजना के तहत मार्ग निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो मार्ग निर्माण की दूरी एवं लागत कितनी थी? (ख) क्या उक्त मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के घटिया निर्माण की जाँच क्या पृथक एजेंसी से कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। ग्राम महिलों 444 ग्राम पंचायत डगडैया, जनपद पंचायत जवा, जिला रीवा में सुदूर सड़क योजना के तहत 2.2 कि.मी. राशि रू. 24.96 लाख की सड़क स्वीकृत की गई है। (ख) जी नहीं। जनपद पंचायत जवा के अंतर्गत ग्राम महिलों 444 में वर्तमान में कार्य प्रगतिरत हैं। सरफेस कोर्स का कार्य शेष है। जिले से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कार्य की जांच करायी गयी, कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 250 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क्र) जनपद पंचायत भितरवार एवं बरई में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्नांकितअवधि तक कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? स्वीकृत राशि सहित ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) ग्वालियर जिले की भितरवार एवं बरई जनपद में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किन-किन कार्यालय तथा ग्राम पंचायतों में पदस्थ हैं? कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय,सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। भितरवार एवं बरई जनपद पंचायत की ऐसी कौन-कौन सी पंचायतें हैं जहां सचिव तथा सहायक सचिव के पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों पर वर्तमान में क्या व्यवस्था कर किस-किस कर्मचारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' एवं ''स'' पर है।
कृषि उपज मण्डियों में कराये गये निर्माण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 251 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या निर्माण कार्य, किस-किस निधि से कितनी-कितनी लागत से किस-किस स्थान पर किस-किस कर्मचारी, अधिकारी/यंत्री के सुपरविजन में कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? कार्यों की प्रश्न दिनांक में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) ग्वालियर जिले के मण्डी कार्यालयों में एवं जिले में संचालित किस-किस मण्डी में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है? उनका नाम, पद, पद स्थापना दिनांक, मुख्यालय की जानकारी दें। इन मण्डियों में एवं कार्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वीकृत हैं? उनमें कितने पद भरे हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा बतावें। (ग) ग्वालियर जिले में 1 अक्टूबर 2017 से पूर्व के कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं जिनको जिले में 5 वर्ष या अधिक हो गये हैं उनका नाम, पद, पद स्थापना स्थान, पद स्थापना दिनांक देवें। क्या इतनी लम्बी अवधि तक पदस्थ कर्मचारियों को जिले से बाहर स्थानान्तरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) ग्वालियर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले के अन्तर्गत संचालित कृषि उपज मण्डी समिति लश्कर, डबरा, भितरवार में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम, पद, पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। इन मण्डी कार्यालयों में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की संवर्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में 2017 से पूर्व के पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम, पद, पदस्थापना स्थान, स्थापना दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। जी नहीं, मण्डियों में पदस्थ मण्डी बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशासनिक एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण किये जाते है। मंडी समिति के कर्मचारियों का स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन शा.प्रा.वि. विद्यालय की स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 262 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा में वर्ष 2013 से आज दिनांक तक कितनी अनुदान प्राप्त शालायें शिक्षकों के सेवानिवृत्त हो जाने से बंद हो गयी हैं? (ख) क्या शासन द्वारा अनुदान प्राप्त शालाओं के बंद होने पर उनके स्थान पर नवीन शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने की कोई कार्यवाही की है? यदि कार्यवाही की गयी है तो कितनी अनुदान प्राप्त शालाओं के स्थान नवीन शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं? यदि हाँ, तो कहां-कहां पर? यदि नहीं तो शासन द्वारा कब तक नवीन शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला मुरैना के विधानसभा जौरा में वर्ष 2013 से आज दिनांक तक कुल 34 अनुदान प्राप्त शालाएं, शिक्षकों के सेवानिवृत्त हो जाने से बंद हो चुकी है। (ख) जी हाँ। 09 प्राथमिक शाला को संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 263 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा में शासन द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय से नवीन शासकीय हाई स्कूल भर्रा व विलगांव किस वर्ष में उन्नयन किये एवं दोनों शासकीय हाई स्कूलों के लिए आज दिनांक तक शासन द्वारा भवन निर्माण न करा पाने के क्या कारण हैं? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) वर्तमान में इन दोनों विद्यालयों का संचालन कहां पर किया जा रहा है? क्या बच्चों के लिए बैठने हेतु पर्याप्त जगह उपलब्ध है? अद्यतन स्थिति से अवगत करावे। (ग) क्या दोनों शासकीय हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु कोई जगह चिन्हित की गयी है एवं भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा मद राशि आवंटित की गयी है? यदि हाँ, तो कहां और कितनी? (घ) प्रश्नांश (क) (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में दोनों विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कब तक पूर्ति की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) :(क) जौरा विधानसभा अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला भर्रा का दिनांक 29.01.2018 को एवं शासकीय माध्यमिक शाला बिलगांव का दिनांक 23.05.2018 को हाईस्कूल में उन्नयन किया गया। स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। (ख) प्रश्नाधीन हाईस्कूलों का संचालन संबंधित माध्यमिक शाला भवनों में किया जा रहा है। जी हाँ। (ग) सामान्यतः जिन माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाईस्कूल में किया जाता है, उसी परिसर में हाईस्कूल भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति उपरांत किया जाता है। भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति उपरांत ही होता है। जी नही। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं 'ग' के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 266 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत खेत सड़क योजना किस माह से प्रारंभ की गयी तथा किस दिनांक से बंद है? प्रारंभ एवं बंद होने संबंधी शासन आदेशों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार योजना विगत 5 वर्षों से जिला ग्वालियर की जनपद पंचायत डबरा की किस ग्राम पंचायत में कहाँ से कहाँ तक कितने मीटर रोड बनवायी गयी? पंचायतवार प्रत्येक रोड पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी तथा प्रत्येक रोड पर कितने मजदूरों को कितने दिन रोजगार मिला? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायतों में बनवाए गए मिट्टी-मुरम के रोडों पर वर्षा के कारण गहरे गड्डे हो जाने से वहां आए-दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या इन रोडों की मरम्मत मनरेगा मद की राशि से करवाई जा सकती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो ग्राम पंचायत की किस मद से यह कार्य करवाया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत (सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना) माह दिसम्बर 2013 से प्रारंभ की गयी। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। सुदूर सड़क का कार्य सामग्री मूलक एवं अधोसंरचना निर्माण की श्रेणी में आता है। योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा अधोसंरचना निर्माण के सभी कार्यों पर कुल 35 प्रतिशत तक व्यय किया जाना है। उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिये सुदूर सड़क के वृहद संख्या में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा नवीन कार्य अति आवश्यक होने पर राज्य स्तर से अनुमति लेकर लिये जाने के निर्देश विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10.08.2022 के आधार पर रोक हटाई गई है। विभागीय अनुमति पश्चात कार्य किये जा सकेंगे। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) वार्षिक परिपत्र 2021-22 के 7.7.छ-बारहमासी ग्रामीण सड़क सम्पर्क (गैर-पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क मानको के लिये निर्मित) के नियमित रख-रखाव और उसके लिए धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। इस प्रयोजन के लिए 14वें वित्त आयोग की निधियों और अन्य राज्य अनुदानों का उपयोग किया जा सकता है तथा मनरेगा अंतर्गत पूर्व में सड़कों का निर्माण कार्य किया गया था वहां पर सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क के मामले में कम-से-कम 10 वर्षों के लिए और ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़कों के मामले में कम-से-कम 5 वर्षों के लिए महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। तकनीकी मंजूरी (टीएस) देने वाला प्राधिकरण टीएस दस्तावेजों में इनको सत्यापित और प्रमाणित करेगा। उपर्युक्त वर्ष से पहले सड़क के हिस्से के निर्माण का प्रमाण-पत्र कार्य फाइल का हिस्सा होना चाहिए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 269 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने पर सरकार का क्या निर्णय है? सरकार अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित करेगी? यदि करेगी तो नियमितीकरण की नीति क्या होगी? (ख) क्या वर्तमान सरकार ने मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक किसी कैबिनेट मीटिंग में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर कोई चर्चा या प्रस्ताव पारित किया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करेंl (ग) क्या विभागीय स्तर पर कोई निर्णय मंत्रालय ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर लिया? या कोई नीति तय की? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करेंl
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र क्र. एफ 1-59/2018/20-1 दिनांक 28 जुलाई 2018 मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई है। जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दुकानों के निर्माण में की गई अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 272 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र सितम्बर-2022 के प्रश्न क्र.360 के (क) के उत्तर अनुसार जनपद पंचायत केसली द्वारा निर्मित 135 दुकानों के स्थान पर 130 दुकानों की टीएस कराई गई, शेष 05 दुकानों का निर्माण बिना तकनीकी प्राक्कलन के कार्य कराने वाले कौन-कौन से अधिकारी/एजेंसी है, नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी/एजेंसी के विरुद्ध विभाग क्या वसूली/अनुशानात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) विधानसभा सत्र सितम्बर-2022 के प्रश्न क्र.360 के (ग) के उत्तर अनुसार उत्तर में वर्णित जांच पूर्ण हो चुकी है? यदि हां तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार जनपद पंचायत केसली द्वारा निर्मित कराई गई 135 दुकानों के निर्माण कार्य एवं निर्मित 135 दुकानों में से कितनी दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं एवं कितनी शेष हैं? आवंटित दुकानों की नामवार सूची एवं आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत केसली के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार 130 दुकानों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है एवं 130 ही दुकानों के निर्माण के लिये राशि एजेन्सी को प्रदाय की गई है। जिसका मूल्यांकन भी हुआ है शेष 05 दुकानों के संबंध में जनपद पंचायत से कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जनपद पंचायत केसली द्वारा निर्मित कराई गई 130 में से 42 दुकानें आवंटित की गई है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है तथा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से की गई है।
औद्योगिक प्लाटों का स्थानांतरण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
48. ( क्र. 276 ) श्री अनिल जैन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उद्योग की भूमि को नामित व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को स्थानांतरण के क्या नियम हैं? (ख) निवाड़ी जिले में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी उद्योग भूमि का कब-कब, कहां-कहां स्थानांतरण किया गया? क्या स्थानांतरण शासन के नियमानुरूप किया गया? क्या दोनों पक्षों ने विभाग को स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था? यदि हाँ, तो आवेदन की प्रतिलिपि देवें। (ग) निवाड़ी जिले में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक उद्योग विभाग की भूमि पर उद्योग के अलावा अधिकारियों की मिलीभगत से अन्य गैर औद्योगिक व्यवसाय कहां-कहां पर चल रहे हैं? इसकी कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) जिला निवाड़ी अंतर्गत ऐसे कितने औद्योगिक प्लाट हैं जिसमें प्लाट अलॉट किए गए मालिक द्वारा 05 वर्ष या इससे अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की गई? विभाग के नियमों के मुताबिक औद्योगिक प्लाट अलॉट होने के बाद औद्योगिक इकाई कितने समय में स्थापित हो जानी चाहिए? ऐसे कितने औद्योगिक प्लाट हैं जिनमें समयावधि में इकाई स्थापित न होने से उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) में हस्तांतरण के प्रावधान उल्लेखित है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) निवाड़ी जिले में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक 52 इकाईयों का हस्तांतरण/अंतरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। नियमानुसार क्रेता इकाई द्वारा सेलडीड एवं अन्य सहपत्रों सहित हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जिस पर नियमानुसार हस्तांतरण की कार्यवाही की जाती है। (ग) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्डों पर गैर औद्योगिक व्यवसाय नहीं चल रहा है तथा इस संबंध में इस कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) जिला निवाड़ी अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा में एक इकाई में राही ग्रेनुअल्स द्वारा भूखण्ड आवंटन से 5 वर्ष या अधिक समय बीत जाने के बावजूद इकाई स्थापित न करने के कारण इकाई का आवंटन आदेश निरस्त किया गया है।
हाई स्कूल एवं माध्यमिक स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 277 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने हाईस्कूल व माध्यमिक स्कूल का उन्नयन हुआ एवं कितने स्कूलों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए? उन प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कितने उन्नयन हुये हाईस्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, जिनके नवीन भवनों का निर्माण आज दिनांक तक नहीं हुआ है? उक्त स्कूलों के भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा? क्या कारण रहा कि अभी तक उक्त स्कूलों के भवनों का निर्माण नहीं हो पाया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में 13 माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में एवं 05 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षण उपरान्त मापदण्ड की पूर्ति करने वाली समस्त शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता है। शाला उन्नयन बजट की उपलब्धता तथा सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार। स्कूल भवनों का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय शालाओं के भवनों के मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 278 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई सेकेण्डरी स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त हैं तथा कितनी शासकीय शालाओं के परिसर में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है? शालावार जानकारी प्रदाय करे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखंड तेंदूखेड़ा के प्राथमिक शाला पटेरिया, प्राथमिक शाला पतलोनी, प्राथमिक शाला बैलवाड़ा, माध्यमिक शाला मोहरा,माध्यमिक शाला मोहड़, माध्यमिक शाला पोंडी एवं विकासखंड जबेरा में प्राथमिक शाला विजय सागर, प्राथमिक शाला आमघाट, प्राथमिक शाला मनगुआघाट, प्राथमिक शाला पारना, एकीकृत शाला परस्वाहा, एकीकृत शाला साखा, एकीकृत शाला सगरा क्षतिग्रस्त है? क्या ज़र्ज़र हो चुके इन शालाओं के भवन में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है? इन शालाओ की मरम्मत कार्य हेतु क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन शालाओं में कितनी राशि प्रदाय की गई है? शालावार जानकारी प्रदाय करें। यदि नहीं तो कब तक मरम्मत कार्य किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड तेंदुखेड़ा एवं जबेरा में 128 शासकीय प्राथमिक शाला एवं 103 माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। 247 प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल नहीं हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों से संबंधित जानकारी निरंक है एवं बाउण्ड्रीवाल की शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित शालाओं के भवन क्षतिग्रस्त है। जी नहीं, सुरक्षित गैर क्षतिग्रस्त कक्षों में शिक्षण कार्य किया जा रहा है। समग्र शिक्षा, अंतर्गत 01 शाला भवन की मरम्मत एवं राज्य योजना विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण (9545) अंतर्गत 02 शाला भवनों की मरम्मत हेतु प्रशासकीय स्वीकृत जारी की जा चुकी है। शालावार राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार। शेष शाला भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भारत सरकार को समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किए जाना प्रस्तावित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजीव गाँधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा किये गए कार्यों की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 279 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक राजीव गाँधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन ( वाटर शेड) योजना से कितने निर्माण कार्य कितनी राशि से कब-कब किये गए तथा किस क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। विवरण सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अजीतपुर, जामुनखेड़ा, खमरिया, बैलवाड़ा, पिड़रई पांजी, हर्रई, बम्होरी पांजी, झरोली नरगुआमाल बेलढ़ाना आदि ग्रामों में वर्तमान में राजीव गाँधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन (वाटर शेड) योजना से कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत हैं? उनमें से कितने निर्माणाधीन है तथा कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा किस क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य किया गया है? ग्राम वार जानकारी प्रदाय करें। (ग) क्या ग्राम हर्रई और पिंडरई पांजी में तालाब, ग्रेवियन व कंटूर टेंच के कार्य मानक अनुसार नहीं किये जा रहे हैं क्या इसकी जाँच कराई गई है। यदि नहीं तो क्यों नहीं एवं कब तक कराई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत तेंदूखेडा एवं जबेरा में प्रश्नाधीन अवधि में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन योजना (वाटरशेड) से 74 कार्य किये गये। शेष जानकारी विवरण सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन ग्रामों में वर्तमान में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन योजना से (वाटरशेड) 114 कार्य रूपयें 463.69 लाख के स्वीकृत है। ग्रामवार शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन कार्य मानक अनुसार किये जा रहे है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 282 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर/शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायतो में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विभाग द्वारा 26 गौशाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) उक्त स्वीकृत गौशालाओं में से किन-किन गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? अभी तक स्वीकृत कितनी गौशालाएं निर्माणाधीन हैं? कितनी गौशालाओं का कार्य पूर्ण की जाकर उनका उपयोग हो रहा है? जिन गौशाला का उपयोग हो रहा है, उनमें कितनी-कितनी गायें रखी गई हैं? (ग) निर्माणाधीन गौशालाओं को कब तक पूर्ण करवाया जावेगा? अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर अभी तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या गौशालाओं में पानी/चारा सहित समस्त व्यवस्थाएं अनुकूल है? विधानसभा क्षेत्र के संचालित गौशालाओं में हो रही अनेक गौमाताओं की मृत्यु पर क्या विभाग जांच कराकर लापरवाह संचालकों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (घ) शासन के मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर पशुओं के चारा की व्यवस्था हेतु 20 रू./प्रति दिवस/गौशाला प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। राशि म.प्र. गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड से जिले को उपलब्ध करायी जाती है। गौशाला संचालक की लापरवाही के कारण गौवंश की मृत्यु की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
जिला शिक्षा आधारी कार्यालय में पदस्थ आधिकारियों द्वारा की जा रही आनियामित्ताएं
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 283 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों से शाला भवनों के निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य/अतिरिक्त कक्षों का निर्माण/उन्नयन, स्मार्ट क्लासों का संचालन, छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था, शिक्षकों की कमी, शालाओं में शैक्षणिक सुधार सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिये प्रभारी जिला-शिक्षा अधिकारी जबलपुर एवं परियोजना समन्वयक डी.पी.सी. जबलपुर को कब-कब पत्राचार किया गया? प्रति देवें। उक्त सभी पत्राचारों पर क्या कार्यवाही की गई एवं की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को प्रश्न दिनांक तक कब-कब अवगत कराया गया? पत्राचारों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि प्रश्नकर्ता को प्रत्येक पत्राचार पर कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई तो इसके लिए उक्त अधिकारी पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? (ख) प्रदेश के महानगर एवं संभागीय जिले जबलपुर में जिला-शिक्षा अधिकारी पद पर प्रभारी अधिकारी क्यों पदस्थ किया है? तर्कसंगत कारण देवें। (ग) वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदस्थ प्रभारी अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक जबलपुर इस कार्यालय में कब से पदस्थ हैं? इतने लंबे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थापना होने से क्या भ्रष्टाचार किये जाने की संभावना हो सकती है? तो इनकी पदस्थापना के तर्क संगत कारण देवें। (घ) क्या जिला-शिक्षा अधिकारी पद पर पदस्थ प्रभारी अधिकारी श्री घनश्याम सोनी इस पद हेतु वांछित पात्रता रखते हैं? यदि हाँ, तो पात्रता का विवरण दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) :(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने के कारण प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के दृष्टिगत पदस्थ किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 17.12.2020 से एवं जिला परियोजना समन्वयक दिनांक 28.09.2020 से पदस्थ है। उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शाला भवनों का सुधार एवं मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 287 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्र.97 के तहत कितने-कितने हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? कहां-कहां पर कौन-कौन से स्कूलों के भवन, जर्जर व खस्ताहाल व सुविधा विहीन है। कौन-कौन से स्कूल कच्चे भवनों व किराये के भवनों में कब से संचालित हैं? बतलावें। (ख) प्रश्नांश (क) में कौन-कौन से हाई स्कूलों का उन्नयन कब हायर सेकेण्डरी स्कूल में किया गया है? किन-किन स्कूलों में दर्ज छात्र संख्या के हिसाब से कौन-कौन सी सुविधाएं संसाधन नहीं है? शाला भवनों की क्या स्थिति है? किन-किन स्कूलों में कितने-कितने अतिरिक्त कमरों (कक्षों) का निर्माण कराने तथा किन-किन हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कराने की आवश्यकता है तथा इसके लिए कब क्या प्रस्ताव बनाया गया है? यदि नहीं तो क्यों? स्वीकृत एवं पदस्थ स्टाफ की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में कहां-कहां पर नवीन शाला भवनों का निर्माण कराने हेतु कब किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति दी गई एवं कब कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? वर्तमान में इन शाला भवनों की क्या स्थिति है। कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। किन-किन शाला भवनों की मरम्मत, सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसकी जाँच कब किसने की है? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र 97 में 03 हाईस्कूल एवं 04 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' एवं '3' अनुसार है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र 97 में शासकीय हाईस्कूल बेलबाग, शासकीय हाईस्कूल उर्दू गोहलपुर एवं शासकीय हाईस्कूल द्वारिका नगर संचालित है, मापदण्ड की पूर्ति न होने के कारण उन्नयन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' अनुसार है। (ग) शासकीय उ.मा.वि. घमापुर हेतु प्रशासकीय स्वीकृति डी.एम.एफ. द्वारा दी गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' अनुसार है। विभागांतर्गत स्वीकृत एवं प्रचलित निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, म.प्र. पुलिस आवास एवं अद्योसंरचना विकास निगम द्वारा कराये जाते है एवं उन्हीं के सुपरविजन में कार्य होता है।
कृषि शिक्षा हेतु लागू नियम
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
55. ( क्र. 290 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार इन विश्वविद्यालयों के अधिकारिता क्षेत्र में अन्य कोई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान, कृषि शिक्षा प्रदाय हेतु सक्षम नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रदेश में अन्य कौन-कौन से विश्वविद्यालय किस नियम से कृषि पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी अनिवार्य अहर्ताएं मौजूद हैं? कितने कितने छात्र अध्ययनरत है? (ग) प्रदेश में कृषि शिक्षा प्रदाय हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कौन-कौन से नियम/विनियम प्रभावी हैं? उक्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों हेतु कौन कौन से न्यूनतम मापदंड व संसाधन (शैक्षणिक अमला/लैब/लायब्रेरी/अधोसंरचना/भूमि आदि) अनिवार्य किये गये हैं? (घ) क्या शासन कृषि शिक्षा को विनियमित करने हेतु नीति बनाएगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जबलपुर जोन में संचालित प्रायवेट आई.टी.आई.
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
56. ( क्र. 291 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जोन अंतर्गत संचालित किन किन प्रायवेट आई.टी.आई. को कब-कब मान्यता प्रदान की गयी है? संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन तथा मान्यता प्रदान करने के पूर्व किये गये निरीक्षण की रिपोर्टे देवें? (ख) प्रायवेट आई.टी.आई. स्थापना व संचालन हेतु क्या क्या नियम निर्देश हैं? क्या क्या आवश्यक (भवन अधोसंरचना, मशीनरी, स्टाफ, भूमि आदि) मापदंड हैं? (ग) उक्त प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में समस्त प्रायवेट आई.टी.आई. को मान्यता प्रदान करने के पश्चात कब कब औचक निरीक्षण किये गये? निरीक्षण की रिपोर्टे देवें। (घ) उक्त समस्त प्रायवेट आई.टी.आई. द्वारा कब कब मान्यता नवीनीकृत करायी गयी? अंतिम बार कब-कब निरीक्षण किया गया समस्त निरीक्षण की रिपोर्टे देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जबलपुर जोन अंतर्गत संचालित प्राइवेट आई.टी.आई. की मान्यता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मान्यता प्रदान करने के पूर्व किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वर्ष 2012 से मान्यता की प्रक्रिया महानिदेशालय प्रशिक्षण, नई दिल्ली द्वारा QCI (Quality Council of India) के माध्यम से प्रारंभ की गई है, जिसके कारण आवेदन एवं निरीक्षण रिपोर्ट का संधारण नहीं किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जबलपुर जोन अंतर्गत संचालित प्राइवेट आई.टी.आई. के औचक निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) डीजीईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रायवेट आई.टी.आई. की मान्यता नवीनकरण हेतु कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सुदूर सड़क, ग्राम सड़क, ग्रेवल सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 295 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले के विकासखंड बिछिया,घुघरी व मवई में मनरेगा मद से कितनी सुदूर सड़क, ग्राम सड़क व ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति दी गई है? प्रत्येक की लागत,लंबाई व पूर्णता अपूर्णता की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। उक्त सड़कों में से प्रारंभ नहीं की जा सकी व अपूर्ण सड़कों की अपूर्णता के क्या कारण हैं? (ख) उक्त समयावधि में प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी सड़कों के प्रस्ताव दिए गए,प्रस्ताव से सम्बंधित प्रश्नकर्ता के पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। इन प्रस्तावों में से कितनी सड़कें स्वीकृत की गई एवं अस्वीकृति के क्या कारण हैं? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 724,दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से प्रमुख अभियंता ग्रा.यां.से.म.प्र से विकासखंड बिछिया में 16, घुघरी में 19, मवई में 16 ग्राम सड़कों या सुदूर सड़कों के निर्माण की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त सड़कों की स्वीकृति में क्या समस्याएं हैं? क्या प्रमुख अभियंता द्वारा आयुक्त मनरेगा से उक्त सड़कों का निर्माण ग्रेवल सड़क के माध्यम से कराए जाने हेतु पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो आयुक्त मनरेगा द्वारा अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक स्वीकृति कर दी जावेगी? (घ) जिलों की ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति जिला स्तर की बजाए राज्य स्तर से करने के क्या कारण हैं? इस संबंध में आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा मद में सुदूर सड़क, ग्राम सड़क व ग्रेवल सड़कों के 86 कार्यों की स्वीकृति, विकासखंड बिछिया, घुघरी एवं मवई में प्रदाय की गई है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 अनुसार है। उक्त सभी 86 सड़कों में से वर्तमान में 44 सड़कें अपूर्ण है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने से इच्छुक जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा मजदूरी व सामग्री मद की राशि के सतत् प्रवाह होने पर निर्भर होने से कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत होते है। (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक माननीय विधायक महोदय श्री नारायण सिंह पट्टा द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से 346 मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये। इन प्रस्तावों में से 112 प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति हुयी। इन प्रस्तावों में से विकासखंड मवई, घुघरी एवं बिछिया में से 21 मार्ग मनरेगा मद से जिला स्तर से स्वीकृत किये गये। माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रस्तुत मार्गों में विभाग के पत्र क्र. 3244 दिनांक 06/08/2019 में निहित 5 बिंदुओं की शर्तों के कारण एवं जिले की स्थिति अनुसार स्वीकृति हेतु लंबित है। जारी पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 अनुसार है। (ग) विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10/08/2022 के अनुसार मनरेगा अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त जिलों को जारी किये गये है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण योजना में शामिल नहीं किया जा सका। तदोपरांत मनरेगा परिषद से कार्यालयीन पत्र क्रं. 8196 भोपाल दिनांक 09.12.2022 के माध्यम से जिले को माननीय विधायक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर सड़क योजना अंतर्गत अनुशंसित संलग्न सूची अनुसार कार्यों का परीक्षण कर प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (घ) ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति जिला स्तर से जारी हो सकती है। इसमें विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10/08/2022 के अनुसार मनरेगा अंतर्गत सीमित लेबर बजट जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा प्रत्येक जिले में कुल व्यय का 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों पर किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सुदूर सम्पर्क सड़क/खेत सड़क/एप्रोच रोड़ के नवीन कार्य प्रशासकीय अनुमोदन के बिना नहीं किये जा सकेगे। जिला कलेक्टर द्वारा कार्य की विशिष्ट आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए योजनाओं के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्पष्ट अभिमत सहित राज्य स्तर को विभागीय अनुमोदन हेतु विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10/08/2022 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त जिलों को जारी किये गये है। जिसके आधार पर विभागीय अनुमति पश्चात जिले से ही स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है। जारी पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 3 अनुसार है।
प्रतिनियुक्ति समाप्त शिक्षकों को मूल विभाग में वापस भेजे जाना
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 296 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत उ.मा.शिक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय की प्रतिनियुक्ति अवधि 16.10.2021 को समाप्त हो जाने के बाद भी इन्हें इनके मूल विभाग मूल शाला में वापस न भेजे जाने के क्या कारण हैं? क्या विभाग द्वारा इस संबंध में दिनांक 23 मार्च,2022 को पत्र क्रमांक स्था.-2/एच/प्रतिनि/280/2021/425 के माध्यम से उक्त शिक्षक को मूल शाला में वापस भेजे जाने हेतु आदेशित किया था? यदि हाँ, तो अब तक वापस न जाने के क्या कारण हैं? इसमें कौन-कौन दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या उक्त शिक्षक के विरुद्ध मूल विभाग में विभागीय जांच लंबित होते हुए भी विभाग द्वारा इन्हें प्रतिनियुक्ति में लिया गया था? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या उक्त शिक्षक द्वारा प्रतिनियुक्ति के दौरान अपनी विभागीय जांच की जानकारी विभाग से छुपाई गई थी,यदि हाँ, तो उक्त शिक्षक के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या वर्तमान में उक्त शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एपीसी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? नियम व आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 122/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2020 द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण। जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के पत्र क्रमांक 18404, दिनांक 11.07.2019 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई थी। जिसमें किसी प्रकार की जांच लंबित होने का उल्लेख नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। कलेक्टर जिला मण्डला का आदेश दिनांक 11.05.2020 द्वारा। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है।
निर्माण कार्यों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 298 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सिवनी, छपारा एवं लखनादौन में 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा, परफारमेंस ग्रांट,15वें वित्त आयोग व जनपद निधि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि,कितने कार्य पूर्ण हुये,कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रांरभ हैं? स्वीकृत राशि सहित जनपद पंचायतवार, वर्षवार सूची उपलब्ध्ा करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त्ा कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों द्वारा सामग्री मद से किन-किन वेंडरों को कितना भुगतान किया गया है? जनपद पंचायतवार सूची उपलब्ध्ा करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत सिहोरा के निर्माण कार्यों की जांच कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा की गई? अधिकारी का नाम सहित जानकारी उलपब्ध करावें। क्या जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ,तो इसके लिये दोषी कौन है? ग्राम पंचायत सिहोरा के निर्माण कार्यों का रिकार्ड जांच एजेन्सी को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? उक्त पंचायतों की शिकायतें कब और किसको प्राप्त हुई है एवं क्या जांच की गई है? यदि जांच नहीं की गई है,तो क्यों एवं कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग से कचरा वाहन क्रय हेतु 8.40 लाख, सामुदायिक भवन के 10.00 लाख,एवं वगैर लेआउट के घाट निर्माण कार्य के 3.85 लाख प्रदाय कर दिये गये हैं परन्तु स्थल पर किसी प्रकार के कार्य होना नहीं पाया गया है? यदि हाँ, तो, संबंधितों के विरूद्ध गबन की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) 15वें वित्त आयोग तथा परफारमेंस ग्रांट की जानकारी परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। मनरेगा मद में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित तिथि तक सामग्री मद में वेंडरों को भुगतान की जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत सीहोरा में निर्माण कार्यों की जांच हेतु जनपद पंचायत लखनादौन द्वारा आदेश क्रमांक/1356/ज.पं./जांच/2022 दिनांक 29.11.2022 द्वारा जांच दल गठित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''स'' अनुसार है। जी हाँ। प्रथम दृष्टया जांच दल को समय पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के लिए सचिव ग्राम पंचायत दोषी हैं इसके लिए उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''स'' अनुसार है। ग्राम पंचायत सीहोरा के निर्माण कार्यों के रिकार्ड जांच दल को दिनांक 10.12.2022 को उपलब्ध करा दिये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''स'' अनुसार है। उक्त शिकायत जनपद पंचायत कार्यालय लखनादौन में 09.11.2022 को प्राप्त हुई थी। समय पर संबंधित अभिलेख प्राप्त न होने के कारण जांच नहीं हो सकी थी। दिनांक 10.12.2022 को अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं। दिनांक 20.12.2022 तक जांच पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में 15 वें वित्त आयोग से (जनपद स्तरीय) से ग्राम पंचायत सिहोरामाल में कचरा वाहन क्रय सह गंदा पानी निकासी नाली निर्माण कार्य हेत 14.00 लाख स्वीकृत हुये थे, जिसमें ग्राम पंचायत सिहोरा माल को 8.40 लाख रूपये जनपद पंचायत लखनादौन से प्रदाय किया गया था। कार्य स्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया है। सामुदायिक भवन हेतु 15वें वित्त आयोग अंतर्गत राशि 10.00 लाख स्वीकृत हुये थे जिसमें जनपद पंचायत लखनादौन ग्राम पंचायत सिहोरा माल को 07.00 लाख प्रदान किये गये थे। ग्राम पंचायत सिहोरा माल द्वारा कराये गये कार्य का मूल्यांकन राशि 454779.00 रूपये आया है। घाट निर्माण हेतु ग्राम पंचायत सिहोरा माल को जनपद पंचायत से अभी तक कोई राशि का भुगतान नहीं हुआ है। जांच पूर्ण होने पर जांच निष्कर्ष अनुसार गुणदोषों के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
आवास प्लस में जोड़े गये नाम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 299 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों ने ''आवास प्लस '' में कितने नाम जोड़े गये? जनपद पंचायतवार सूची बतायें। (ख) प्रश्नांकित तिथि की स्थिति में पोर्टल की त्रुटि तथा विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों के लापरवाही के कारण किन-किन ग्राम पंचायतों ने कितने व्यक्तियों के नाम सूची से हट गये/हटा दिये गये तथा क्यों? उनके नाम कब तक जोड़े जायेगें? (ग) प्रश्नांकित तिथि की स्थिति में सिवनी जिले में ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास का कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों? (घ) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शासन के निर्देशों के बाद भी सिवनी जिले में अनेक पात्र हितग्राहियों को मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) सिस्टम द्वारा रिजेक्टिड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है तथा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से हटाये गये नामों की संख्या निरंक है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) 2918 हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान के FTO (फण्ड ट्रांसफर आर्डर) कर दिये गये है तथा हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंचना एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सुदूर सड़क की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 306 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के आदेश क्रमांक 822 दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के अनुसार सुदूर सड़क निर्माण की जिला स्तर की स्वीकृति पर राज्य स्तर से निर्देश जारी होने तक रोक लगा दी गई? यदि हाँ, तो बता दे कि रोक लगाने का कारण क्या है? सुदूर सड़क निर्माण पर रोक लगाने संबंधी नोटशीट की प्रति देवें तथा बतावें कि इस रोक को अगले आदेश तक क्यों बढ़ाया गया? (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम टीमायची से लिमडीखेड़ा, ग्राम बीडपाड़ा से चौकीरूंडा, ग्राम रूणी से इमलीपाड़ा तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य को अनुमति कब दी जाएगी जबकि कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है? (ग) ग्राम पंचायत पटोलिया के जालमपुरा नाले पर स्लेब कल्वर्ट, ग्राम अमझेरा, रूणी, मिंडा, फत्यापुरा, नरसीह देवला में गौशाला निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात भी निर्माण कार्य क्यों नहीं प्रारंभ किया गया? (घ) क्या शासन नवीन सुदूर सड़क निर्माण कार्य की जिला स्तर से स्वीकृति पर रोक हटाए जाने एवं स्वीकृत सामग्री मूलक निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं तो क्यों।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक परिपत्र 2021-22 के बिन्दु क्रमांक 7.1.2 के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारण सुनिश्चित कर निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश हैं। सुदूर संपर्क सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क की लंबाई के अनुरूप की जाती है। विभाग के पत्र क्र. 7244 दिनांक 09/12/2016 के अनुसार 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकृत हैं। विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10/08/2022 के अनुसार मनरेगा अंतर्गत सीमित लेबर बजट जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा प्रत्येक जिले में कुल व्यय का 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों पर किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सुदूर सम्पर्क सड़क/खेत सड़क/एप्रोच रोड़ के नवीन कार्य प्रशासकीय अनुमोदन के बिना नहीं किये जा सकेगे। जिला कलेक्टर द्वारा कार्य की विशिष्ट आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए योजनाओं के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्पष्ट अभिमत सहित राज्य स्तर को प्रशासकीय अनुमोदन हेतु विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10/08/2022 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त जिलों को जारी किये गये है। (ख) ग्राम पंचायत द्वारा (ग्राम सभा) मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉब कार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) उक्त प्रश्नांश के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।
वित्तीय अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 310 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 386 दिनांक 25.07.2022 के उत्तर की कंडिका (क) अनुसार निष्कर्षों सहित प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कौन-कौन सी अनियमितता एवं किन-किन संबंधितों पर क्या-क्या दोष पाए गए तथा प्रश्न दिनांक तक इस हेतु क्या विभाग द्वारा संबंधितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो बतावें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8063 दिनांक 14.09.2022 से माननीय विभागीय मंत्री जी को उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा बिना स्थल जाए एवं बिना प्रश्नकर्ता एवं ग्रामीण शिकायतकर्ताओं को अवगत करायें ही अपने कार्यालय से ही संबंधितों से सांठ-गांठ कर गलत जांच प्रतिवेदन तैयार करने के कारण मिलीभगत के चलते शासन स्तर से जांच दल गठित कर जांच कराने का अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक शासन स्तर से जांच दल गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) माननीय विभागीय मंत्रीजी के कार्यालयीन पत्र क्र. 3541, दिनांक 08.12.2022 के अनुसार प्रश्नकर्ता का प्रश्नांकित पत्र क्र. 8063, दिनांक 14.09.2022 कार्यालयीन अभिलेखों में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
मवासा स्थित सूकड़ नदी पर पुलिया निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 311 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधीक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पत्र क्रमांक 309/MGNREGS-MP/NR-3/2022 भोपाल, दिनांक 11.04.2022 से कलेक्टर जिला राजगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ से विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम मवासा स्थित सूकड़ नदी पर पुलिया निर्माण के संबंध में यथोचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8044 दिनांक 14.09.2022 से माननीय विभागीय मंत्रीजी को उक्त नदी पर पुलिया नहीं होने से उत्पन्न कठिनाईयों के कारण पुलिया निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करवाया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ख) जी हाँ। परीक्षण उपरांत बजट आवंटन उपलब्ध नहीं होने से कार्य स्वीकृत नहीं किया जा सका, बजट उपलब्धता अनुसार कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सूकड़ नदी पर पुल निर्माण हेतु जिले द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि नदी की चौड़ाई 42 मीटर, प्रस्तावित उंचाई 6 मीटर, पुलिया का स्पान 42 मीटर, अनुमानित लागत 180 लाख होकर कार्य सामग्री मूलक, उच्च तकनीकी कुशलता होने एवं जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारण की बाध्यता होने के कारण उक्त कार्य मनरेगा अंतर्गत साध्य नहीं है।
ग्रामीण आवास एवं शौचालय हेतु प्रचलित योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 314 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण शौचालय तथा शहरी आवास एवं शहरी शौचालय से संबंधित कौन-कौन-सी योजना वर्तमान में प्रचलित है? किस योजना में राज्य शासन कितनी राशि दे रही है तथा भारत शासन कितनी राशि दे रही है? इन दोनों ही योजनाओं का पोर्टल किस दिनांक से किन कारणों से बन्द है। (ख) योजना किस वर्ष में बनाई जाकर लागू की? मकान एवं शौचालय में लगने वाली निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दर से वर्तमान समय तक कितनी-कितनी वृद्धि हुई है? उसी वृद्धि के अनुसार मकान एवं शौचालय की लागत मूल्य में वृद्धि नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) म.प्र. शासन ने राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त, 2019 को प्रकाशित रेत नियम के नियम चार में किस-किस के लिए प्रतिवर्ष 10 क्यूबीक मीटर रेत निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया? इसका किन-किन कारणों से सरकार ही प्रश्नांकित दिनांक तक पालन नहीं कर पा रही है? हितग्राहियों को प्रति क्यूबीक मीटर कितना मूल्य भुगतान करना पड़ रहा है? जिलेवार बतावें। (घ) मकान एवं शौचालय की लागत मूल्य में वर्तमान महंगाई के अनुपात में वृद्धि किए जाने, बन्द भू-पोर्टल को प्रारम्भ किए जाने, रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। योजनाओं के पोर्टल बंद नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दरों में सतत् वृद्धि होती है। मकान एवं शौचालय की लागत मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) मकान एवं शौचालय की लागत मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है,भू-पोर्टल चालू है। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय कन्या हाई स्कूल कर्रापुर का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 321 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कन्या हाई स्कूल कर्रापुर विकासखण्ड सागर को भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गई थी? कितनी राशि कब स्वीकृत की गई थी? (ख) स्वीकृत राशि के उपरांत विभाग द्वारा शाला भवन निर्माण कार्य हेतु कौन-सी कार्य एजेंसी नियुक्त की गई थी? कार्य एजेंसी ने उक्त कार्य की निविदा कब जारी की थी? (ग) क्या निर्माण एजेंसी द्वारा शाला भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने की कोई अवधि निश्चित की गई थी? यदि कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है तो विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) क्या निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण करने के संबंध में विभाग को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य पूर्ण करने संबंधी प्राक्कलन विभाग को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई एवं शाला निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण होगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय कन्या हाईस्कूल कर्रापुर विकास खण्ड सागर को भवन निर्माण हेतु आयुक्त लोक शिक्षण सह राज्य परियोजना संचालक (आरएमएसए) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./लोशिस /आरएमएसए/ 2017/ 1137 भोपाल दिनांक 02.06.2017 द्वारा वर्ष 2016-17 में 88 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। (ख) निर्माण एजेंसी संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग सागर द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के उपरांत हाईस्कूल भवन कर्रापुर के निर्माण कार्य हेतु निविदा दिनांक 20.06.2017 को जारी की गई (ग) जी हां, निर्माण एजेंसी संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग सागर द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार 10 माह की अवधि कार्य को पूर्ण करने हेतु नियत की गई थी। स्वीकृत राशि में कार्य फिनिशिंग स्तर पर है परन्तु कुछ फिनिशिंग कार्य शेष है, जिन्हें पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि रू. 12.00 लाख समावेश कर राशि रू. 100.00 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन निर्माण एजेंसी से प्राप्त हुआ है। जानकारी संलग्न परिशिष्टि पर है। (घ) जी हां, कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग एजेंसी पी.आई.यू सागर (म.प्र.) द्वारा अतिरिक्त राशि रू. 12.00 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु राशि रु. 99.00 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर पत्र क्र/337/ तक./ 2021-22/ सागर/ दिनांक 14.03.2022 से अतिरिक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. साउथ सिविल लाईन जबलपुर को प्रेषित किया गया। निर्माण एजेंसी पी.आई.यू. सागर द्वारा जिले को उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किया गया है, तदानुक्रम में जिले से प्राक्कलन प्राप्त कर परीक्षण उपरान्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि विभाग द्वारा सुनिश्चित करना संभव नहीं है।
सुदूर सड़क निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 323 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं? (ख) जिला सागर अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितने सुदूर सड़क मार्गों की स्वीकृति प्रदाय की गई है? ग्राम व ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश ''ख'' में दर्शायें वर्षों में सुदूर सड़क मार्गों की स्वीकृति प्रदाय की गई है तो उनमें जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो कितने सुदूर सड़क मार्गों को स्वीकृति दी गई है? अनुशंसा पत्र की प्रतिलिपि सहित जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा उपरांत कितने सुदूर सड़क स्वीकृति विभाग में लंबित है? विभाग द्वारा इस संबंध में कब-कब क्या कार्यवाही की गई है? अनुशंसा पत्रों पर स्वीकृति कब तक दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1.1, 1.2 एवं 1.3 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 2 अनुसार है। जनप्रतिनिधियों से अनुशंसित कुल 22 अनुशंसा पत्रों में से उल्लेखित कार्यों में से 08 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, प्रतिलिपि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 3 एवं 4 अनुसार है। (घ) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति के संबंध में जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा उपरांत 14 सुदूर सड़क स्वीकृति जिले में लंबित है। विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10/08/2022 के अनुसार मनरेगा अंतर्गत सीमित लेबर बजट जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा प्रत्येक जिले में कुल व्यय का 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों पर किये जाने के परिप्रेक्ष्य में सुदूर संपर्क सड़क/खेत सड़क/एप्रोच रोड़ के नवीन कार्य विभागीय अनुमति, पश्चात लिये जाने के निर्देश है। विभाग का पत्र क्रं. 3368 दिनांक 10.08.2022 जिसके आधार पर जिले से ही स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है।
शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 324 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में विगत 17 वर्षों में कितने शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य किया गया है? शालावार स्वीकृत वर्ष एवं स्वीकृत राशि की लिखित जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत निर्मित शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष क्या क्षतिग्रस्त हो चुके है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है और सुपरवीजन का कार्य किसके द्वारा कब-कब किया गया तथा निर्माण एजेंसी कौन थी, की जानकारी सूचीबद्ध प्रदान करें। (ग) क्या बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला घोघरा विकासखण्ड बण्डा में दिनांक 01/09/2022 को कक्षा छठवीं में शिक्षण कार्य के दौरान कक्ष की सीलिंग गिरने से छात्रायें चोटिल हुई थी? यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं हुआ था? (घ) प्रश्नांक (ख) अंतर्गत दोषी निर्माण एजेंसी एवं सुपरवीजन कार्य देखने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 पर है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक अनुसार है, परन्तु अतिवृष्टि के कारण दिनांक 01.09.2022 को कक्ष की सीलिंग से प्लास्टर का टुकड़ा गिरने के कारण दो छात्राओं को मामूली चोटें आयी थी। उपरोक्त घटना की जांच की गई जिसका जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 पर है। (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में आर्थिक अनियमितताएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
68. ( क्र. 328 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ में उद्यानिकी विषय के प्राध्यापक (प्रभारी डीन) डॉ.व्ही.के.सिंह द्वारा क्या वर्ष 2022-23 की खरीफ फसल 400 एकड़ में सोयाबीन उपज हेतु 10 लाख रूपये से केन्द्रक बीज क्रय किया गया था? यदि हाँ, तो, बुबाई रकबा, सकल उपज की मात्रा एवं अनुमानित कीमत बताये। यदि बीज क्रय राशि एवं उत्पादन में अन्तर है तो कम उत्पादन की मूल्यांकित राशि सहित अन्तर राशि की वसूली कैसे और किससे की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) महाविद्यालय में क्या एम.एस.सी. की छ: कक्षाओं के संचालन हेतु अधोसंरचना (प्रक्षेत्र/प्रयोगशालाएं) और छात्रावास उपलब्ध है? यदि हाँ, तो, उनमें कक्षाएं संचालित हैं? यदि हाँ, तो विषयवार/प्रश्न पत्रवार प्राध्यापकों के नाम बतायें? यदि नहीं तो कक्षाएं क्यो बंद है? कारण तथा पुनः कक्षाएं संचालन की समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) महाविद्यालय के प्रभारी डीन डॉ.व्ही.के.सिंह के विरूद्ध छात्रों से शोध जमा कराने एवं श्रमिकों से मजदूरी भुगतान हेतु कमीशन मांगने तथा आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में विभाग द्वारा कोई जांच समिति गठित की गई थी? यदि हाँ, तो, क्या श्री सिंह को समिति द्वारा दोषी पाया गया? यदि हाँ, तो समिति के प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही का ब्यौरा दें। यदि नहीं तो, प्रभारी डीन को पद से हटाकर कब तक, क्या कार्यवाही की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के रिक्त पदों की पूर्ति एवं उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 334 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जाते हैं विकासखंड बतावें। (ख) हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में कितने प्राचार्य एवं शिक्षकों के पद रिक्त हैं विषयवार बतावें। (ग) रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी? (घ) कितने हाई स्कूल का उन्नयन कर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए जा रहे हैं? प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के उन्नयन किए जाने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड नर्मदापुरम एवं सिवनी मालवा में क्रमशः 02, 14 हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं 07, 16 हाई स्कूल इस प्रकार कुल 16 हायर सेकेण्डरी एवं 23 हाई स्कूल संचालित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने से प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। शिक्षकों की पद पूर्ती एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में मंत्रीपरिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधन विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जायेगा। उक्त आदेश के परिपालन में वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा अंतर्गत नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 336 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिन का रोजगार देकर उसकी आजीविका चलाने में मदद करना है? (ख) यदि हाँ, तो क्या कारण रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत धार विधानसभा सहित धार जिले में सड़क व पहुंच मार्ग स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं? (ग) क्या मांग आधारित मनरेगा योजना में धार जिले में सामग्री व मजदूरी का आदर्श अनुपात से विचलन होने का कारण बताकर कार्यों को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ तो आदर्श अनुपात में विचलन हेतु जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसका निर्धारण किया जावेगा? (घ) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा कन्वर्जेंस मद (वि.नि.मनरेगा) से वर्ष 2021-22 में कार्यों की अनुशंसा की गई थी? उक्त कार्यों को स्वीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण थे तथा क्या अस्वीकृति के कारण से विधायक को वित्तीय वर्ष समाप्ति पूर्व सूचित किया गया था? क्या जिला पंचायत धार से शासन स्तर पर इसकी जानकारी ली जाकर जिम्मेदारी तय की जावेगी तथा क्या कमियों को दूर कर भविष्य में स्वीकृतियां प्रदान की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में धार विधानसभा क्षेत्र में 312 तथा जिले में कुल 881 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिसकी विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट - 'एक'' पर है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35307 कार्य स्वीकृत किये गये है। विकासखण्डवार स्वीकृत कार्यों का संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट-"दो" अनुसार है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा अनुशंसित 03 कार्यों में से 01 एक कार्य की स्वीकृति विधायक निधि व मनरेगा अभिसरण से की गई। चूंकि विधायक महोदय द्वारा उल्लेखित ग्रामों में पूर्व से ही मनरेगा मद से मोक्षधाम के कार्य स्वीकृत किये जा चुके थे, इसलिए इन 02 कार्यों की स्वीकृति मनरेगा व विधायक निधि के अभिसरण से नहीं की गई। जिला योजना अधिकारी के पत्रानुसार विधायक महोदय की अन्य अनुशंसा के आधार पर 02 कार्यों की स्वीकृति विधायक निधि से की गई। स्वीकृति के संबंध में योजना अधिकारी द्वारा माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"तीन" अनुसार है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
प्राथमिक/माध्यमिक शाला में शिक्षक भर्ती की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 341 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में कितने प्राथमिक और माध्यमिक शाला में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? 1/4/2022 की स्थिति में बताएं? प्राथमिक शाला में कितने पद बैकलॉग के रिक्त हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के अलग-अलग बताएं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार सारे बैकलॉग के रिक्त पद इसी सत्र में भरें जाएंगे या नहीं? (ख) बैतूल जिले में पिछली संविदा शिक्षक भर्ती (2011) में प्राथमिक शाला में कितने पद रिक्त रह गए? श्रेणीवार बताएं। संविदा शिक्षक भर्ती (2011) से 1/4/2022 तक कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। (ग) वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 18527 है जो लगभग 10 वर्ष बाद भर्ती आयोजित की गई है, क्या पदों में वृद्धि की जावेगी या नहीं? (घ) शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के लिए राजपत्र क्रमांक 586, दिनांक 7/11/2022 के अनुसार पात्रता उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की वैधता 5 वर्ष की गई है, क्या इस समय-सीमा तक इन्हीं अभ्यार्थियों से रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) बैतूल जिले में ऐसे कितने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं जहाँ केवल एक ही नियमित शिक्षक है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बैतूल जिले के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में 28 प्राथमिक एवं 305 माध्यमिक शालाओं में पद रिक्त है। प्राथमिक शाला में बैकलॉग के 28 पद अनुसूचित जनजाति के रिक्त है अनुसूचित जाति का कोई पद रिक्त नहीं है। बैकलॉग के पदों की पूर्ति अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। संविदा शिक्षक भर्ती 2011 से दिनांक 01.04.2022 तक सेवानिवृत्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों की संख्या निरंक है। (ग) प्रदेश 18527 पदों की भर्ती इस सत्र में एवं सत्र 2023-24 में लगभग 7500 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी। (घ) भर्ती नियम 2018 में नवीन संशोधन अनुसार पात्रता परीक्षा की वैधता अब आजीवन होगी एवं सत्र 2023-24 के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात भविष्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। (ड.) बैतूल जिले के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 20 प्राथमिक शालायें एवं 14 माध्यमिक शालायें एकल शिक्षकीय है।
किसानों को बीजों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
72. ( क्र. 342 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किसानों को रबी, खरीफ एवं ग्रीष्म कालीन फसलों के बीजों का वितरण के शासन के क्या नियम हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) बैतूल जिलें में विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन समितियों से किन-किन किसानों को कितना-कितना बीज वितरित किया गया है? समितिवार किसानों के नाम, पता, मोबाईल नंबर सहित एवं बीजों पर मिलने वाले अनुदान की सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या खरीफ,रबी एवं ग्रीष्म कालीन फसलों के बीजों का वितरण वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से भी नगद रूप से किया गया है? यदि हाँ, हो तो फसलवार, किसानवार मात्रा व किसानों को मिलने वाले अनुदान में किसानों के नाम, पता एवं मोबाईल नंबर व अनुदान राशि सहित सूची उपलब्ध करावें। (घ) बीजों का वितरण एवं भण्डारण मध्यप्रदेश शासन के किस आदेश क्रमांक दिनांक से नगदी कराया गया है? आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) शासन द्वारा जारी आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
खेत सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 344 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत बड़नगर विकासखण्ड में वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 के लिए किन-किन पंचायतों में किस-किस कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई? पंचायतवार, राशिवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) मनरेगा खेत सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 में उज्जैन जिले में कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं बड़नगर विकासखण्ड के कितने प्रस्ताव किस किस दिनांक को प्राप्त हुए? (ग) प्रश्नांश (ख) के सदंर्भ में खेत सड़क योजना के अन्तर्गत किन किन पंचायतों के प्रस्ताव किस दिनांक को स्वीकृत किये गए एवं कितने स्वीकृत होना शेष है? सम्पूर्ण जानकारी, पंचायतवार राशिवार उपलब्ध करावें। (घ) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत खेत सड़क योजना का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाने का क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। (ख) मनरेगा खेत सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में राशि रू. 626.53 लाख एवं वर्ष 2022-2023 में राशि रू. 301.30 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। बड़नगर विकासखण्ड के प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार है। (घ) सुदूर सड़क का कार्य सामग्री मूलक एवं अधोसंरचना निर्माण की श्रेणी में आता है। योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा अधोसंरचना निर्माण के सभी कार्यों पर कुल 35 प्रतिशत तक व्यय किया जाना है। उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिये सुदूर सड़क के वृहद संख्या में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा नवीन कार्य अति आवश्यक होने पर राज्य स्तर से अनुमति लेकर लिये जाने के निर्देश परिषद के पत्र क्र. 1799 दिनांक 23.07.2021 एवं विभाग के पत्र क्रमांक 3368 दिनांक 10.08.2022 को जारी किये गये हैं, जिसके आधार पर रोक हटाई गयी है, अपितु विभागीय अनुमति पश्चात् कार्य किये जा सकेंगे। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 346 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र भिण्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने आवास स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार वर्षवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत आवासों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची प्रदाय करें। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी या ब्लॉक समन्वयक या शाखा प्रभारी पर कोई कार्यवाही की गई हो तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जिले से निरंक जानकारी प्राप्त है।
अमृत सरोवर एवं मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 349 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमृत सरोवर योजनान्तर्गत डिण्डौरी जिला में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कौन-कौन से कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब जारी की गयी? कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? कार्य में व्यय कितना हुआ है, कितना शेष है, राशि व्यय किस मद से हुआ है? क्या सभी कार्यों की प्रगति के आधार व्यय समय-सीमा में हो रहा है? सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो रहा है? कार्यवार जानकारी दें। (ख) क्या मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय गणना 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाती है? अगर हाँ तो डिण्डौरी जिला में 2021, 2022 की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान अगामी वित्तीय वर्ष में किया जाकर आगामी वित्तीय वर्ष में उसकी गणना क्यों की गई है और अगर नहीं तो मनरेगा के नियमानुसार समय पर भुगतान नहीं होने पर वित्तीय गणना शासन के नियमानुसार क्यों नहीं की जाती है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला डिण्डौरी में अमृत सरोवर के तहत् वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए तथा वर्ष 2022-23 में प्रारंभ होने से कुल 107 अमृत सरोवर नवीन तालाब निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर चालू वर्षों में ही कार्य प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण कराए जा रहे हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। डिण्डौरी जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की मजदूरी का भुगतान जिस वित्तीय वर्ष में कार्य किया गया है उसकी मजदूरी का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 90.6 लाख एवं 2021-22 में 54.4 लाख सामग्री मद में भुगतान किया गया। चूँकि सामग्री का भुगतान भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आवंटन प्राप्त होने के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिसकी गणना जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष में उसकी गणना संधारित की जाती है।
शासकीय पॉलिटेक्निक में नवीन पदों का सृजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
76. ( क्र. 354 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय द्वारा दिनांक 31.05.2022 को शासकीय पॉलिटेक्निक नर्मदापुरम में नवीन पदों के सृजन हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को लिखा गया था? (ख) मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से तकनीकी शिक्षा विभाग को शासकीय पॉलिटेक्निक, नर्मदापुरम में नवीन पदों के सृजन हेतु वर्ष 2022 में कब-कब लिखा गया? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2022 में लिखे गये कितने पत्र प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा को प्राप्त हुए? इन पत्रों का जवाब प्रश्नकर्ता को कब दिया गया? (ड.) शासकीय पॉलिटेक्निक, नर्मदापुरम में नवीन पदों का सृजन कब तक हो सकेगा? (च) क्या नवीन पदों का सृजन न किये जाने से शासकीय पॉलिटेक्निक, नर्मदापुरम में स्वीकृत किये गये नये संकायों में नये छात्रों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है? (छ) क्या शासन सुनिश्चित करेगा कि शासकीय पॉलिटेक्निक, नर्मदापुरम में वर्ष 2023-24 में नवीन पदों का सृजन एवं छात्रों का प्रवेश हो सकेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से वर्ष 2022 में दिनांक 20.05.2022 एवं 02.08.2022 को लिखा गया। (ग) प्राप्त पत्रों पर प्रस्ताव तैयार कर अभिमत हेतु मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को प्रेषित किया गया। (घ) विभाग को 04 पत्र प्राप्त हुये, पत्रों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रश्नकर्ता को जवाब प्रेषित नहीं किया गया। (ड.) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (च) जी हाँ। (छ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शाला त्यागी बच्चों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 369 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या यानी ड्रॉप आउट को लेकर परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट चिंताजनक है? (ख) यदि हाँ, तो कोरोना काल की शुरूआत से लेकर अब तक निजी एवं शासकीय विद्यालयों से कितने माध्यमिक स्तर के छात्रों द्वारा ड्रॉप आउट लिया गया है और ड्रॉप आउट के प्रमुख कारण क्या है? (ग) क्या सरकार यह भी बताएगी कि ड्रॉप आउट या शाला त्यागने वाले छात्रों को पुन: स्कूलों से जोड़ने के लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भारत सरकार के परियोजना मंजूरी बोर्ड के द्वारा ड्राप आउट बच्चों की संख्या के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, अपितु के ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (ख) यू डाईस डाटा के अनुसार सत्र 2020-21 की तुलना में सत्र 2021-22 में माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) के 50854 छात्रों के नामांकन में कमी आई है। इसका मुख्य कारण कोरोना काल में विद्यालय के बंद होने से अधिकांश छात्रों के द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश नहीं लेना तथा परिवार का रोजगार की तलाश में अन्यत्र जाना है। (ग) शिक्षा पोर्टल के माध्यम से चाइल्ड वॉइस ट्रेकिंग करते हुये गत वर्ष अध्ययनरत समस्त छात्रों एवं अनामांकित बच्चों को आयु के अनुरूप विद्यालय में दर्ज कराने हेतु ''स्कूल चले हम'' अभियान एवं ''गृह संपर्क'' अभियान के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाती है। शासन द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शाला त्यागी छात्रों को पुनः स्कूल से जोड़ने के लिये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय बालिका/बालक छात्रावास एवं आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (RST) संचालित किये जा रहे हैं।
शिक्षक संख्या की स्कूलवार जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 385 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 8 के कितने-कितने शासकीय स्कूल हैं? आलोच्य वर्ष में उनमें अध्यापकों की संख्या तथा नामांकन कितने-कितने हैं? (ख) नवम्बर 2022 की स्थिति में कितने प्राथमिक तथा मिडिल विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक हैं तथा उन विद्यालयों में कुल नामांकनांक कितना है? राज्य शासन द्वारा कक्षा 1 से 8 की जिला स्तर की जारी रैंक की प्रति देवें। (ग) नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की ताजा रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि क्या प्रदेश में कक्षा 3, 5 तथा 8 में भाषा तथा गणित में 50% से लेकर 66% बच्चों को बेसिक नॉलेज भी नहीं हैं? यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं? (घ) प्रदेश के पहली से आठवीं तक के 60 लाख से अधिक बच्चों को 2 साल से यूनिफॉर्म का वितरण क्यों नहीं किया गया? (ड.) कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकनांक वर्षवार बतावें तथा 2010-11 की तुलना में 2022-23 में नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी हुई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सत्र 2021-22 में कोविड-19 संक्रमण के कारण विद्यालय बंद होने से दो वर्षों के गणवेश वितरण के कार्य में विलंब हुआ है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।
प्रदेश में खाद की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
79. ( क्र. 389 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2022 तक माहवार उर्वरक की डिमांड क्या भेजी गई और उसके एवज में उपलब्धता क्या रही? (ख) आलोच्य अवधि में उर्वरकों, खाद, बीज, दवाई के कितने सैम्पल लिए गए और कितने फेल हुए और कितनों पर कार्यवाही हुई? (ग) प्रदेश में उर्वरक गुणवत्ता लैब्स कितनी हैं और पिछले तीन साल में लैब्स एवं कंपनी अनुसार S.S.P. में कितने-कितने सैम्पल किस-किस लैब्स में गए और उनका फेल प्रतिशत क्या रहा है? (घ) क्या प्रत्येक किसान को चाहे उसकी डिमांड कितनी बोरी खाद की हो, उसे एक या दो बोरी खाद प्रतिदिन दी जा रही है तथा इसके लिए उसे पूरे दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है? सोसायटी द्वारा यह व्यवस्था किसके कहने से और क्यों की गई तथा इसके लिए किसानों को होने वाली समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को स्वीकृत साख सीमा में पात्रता, मांग, उपलब्धता के आधार पर उर्वरक का प्रदाय किया जाता है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।
किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
80. ( क्र. 390 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 504 दिनांक 25 जुलाई 2022 की जानकारी एकत्रित हो गई हो तो उपलब्ध कराएं तथा बतावें कि 3 साल बाद भी किसान कर्ज माफी की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही हैं? (ख) कमलनाथ सरकार ने किसान फसल ऋण माफी योजना की घोषणा किस दिनांक को की थी तथा इससे संबंधित अध्यादेश की प्रति देवें तथा बतावें कि इस योजना के तहत ऋण माफी का काम प्रारंभ हुआ था या नहीं? (ग) क्या किसान ऋण माफी योजना के तहत अभी तक लगभग 87000 किसानों का ऋण माफ किया गया तथा लगभग 22000 किसानों का ऋण माफ करना शेष है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) शासनादेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्राम पंचायतों में की गई अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 393 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा राजगढ़ जिले के अंतर्गत विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में किन ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायतें की गई? इनमें मुख्य सचिव से लेकर जिला पंचायत स्तर तक उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) इन शिकायतों में से कितनी शिकायतें सत्य पाई गईं एवं कितनी असत्य पाई गईं? जो कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, क्या उसका क्रियान्वयन हुआ है या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधान (धारा 40 एवं 92) अनुसार ग्राम पंचायतों में अनियमितता के संबंध में कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को है। अत: मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
यूरिया खाद एवं डी.ए.पी. का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
82. ( क्र. 394 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) में खरीफ एवं रबी की फसल हेतु यूरिया खाद एवं डी.ए.पी. किस मात्रा में कब-कब उपलब्ध कराया गया? वर्षवार उल्लेख करें। (ख) इस वर्ष रबी फसल के दौरान राजगढ़ जिले में कितना यूरिया खाद एवं डी.ए.पी. शासकीय संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं में वितरण किया गया? सूचीवार विवरण दें। (ग) जिले में नकली खाद-बीज के विक्रय व कालाबाजारी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रकरणों में जांच प्रचलन में है? इसका विवरण उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
शासनादेश का पालन न करने वालों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 397 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत शहडोल व रीवा जिले में अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता, क्रमोन्नति व पदोन्नति की सूची कब-कब जारी की गई? कितने अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नति सूची जारी कर लाभान्वित किया गया एवं कितने इस लाभ से वंचित हैं, तो क्यों? संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अध्यापक संवर्ग के वरिष्ठता व क्रमोन्नति बाबत् शासन के क्या निर्देश हैं? निर्देश की प्रति देते हुये बतावें कि निर्देश का पालन कर कार्यवाही समय पर न करने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे? क्रमोन्नति, पदोन्नति व वरिष्ठता सूची जारी किये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत शहडोल एवं रीवा जिले के अध्यापक संवर्ग के क्रमोन्नति संबंधी एरियर्स भुगतान की स्थिति की जानकारी वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक की विकासखण्डवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति व पदोन्नति वरिष्ठता सूची को जारी न करने वाले जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? जिम्मेदारों के पद व नाम सहित विवरण देते हुये बतावें। उपरोक्त अनुसार सूची जारी करने बाबत् क्या निर्देश देंगे? प्रश्नांश (ख) के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार समय पर कार्यवाही कर एरियर्स व वेतन का भुगतान न करने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता, क्रमोन्नति एवं पदोन्नति की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की जाती हैं, अपितु स्थानीय निकायों द्वारा की जाती हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति की गई है। नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। नवीन संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। पदोन्नति के संबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''क'', '' ख'' एवं ''ग'' अनुसार।
प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 398 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास के कितने प्रकरण स्वीकृत कर राशि जारी की गई, का विवरण जनपदवार, जिलेवार बतावें। इनमें से हितग्राहियों के खाते में कितनी-कितनी राशि कब-कब भेजी गई? कितनी शेष है? आवासों की भौतिक स्थिति भी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में मजदूरी की राशि कितनी-कितनी, कब-कब, किन-किन मजदूरों के खाते में भेजी गई? उनके खाता नम्बर व नाम सहित की जानकारी देवें एवं कितने हितग्राहियों को मजदूरी की राशि देना शेष है, क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत प्रकरणों में कितने आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया तथा क्यों? कारण सहित विवरण जनपदवार, जिलों का देवें। इनको कब तक प्रारंभ करावेंगे? कितने हितग्राहियों को सूची से अलग कर लाभ से वंचित किया गया तथा क्यों? वंचित हितग्राहियों का सूची में सरल क्रमांक क्या है, की जानकारी जनपदवार, जिलेवार एवं पंचायतों की देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में बालू कम दर पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् क्या निर्देश शासन के हैं? क्या शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई एवं कितने हितग्राहियों को कम दर पर बालू उपलब्ध कराई गई, का विवरण हितग्राहीवार, जनपदवार एवं जिलेवार देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों से प्रश्नांश (ख) अनुसार मजदूरी का समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, प्रश्नांश (ग) अनुसार पात्रों को अपात्र कर लाभ से वंचित किया गया एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार बालू सस्ते दर पर उपलब्ध कराने बाबत् कार्यवाही नहीं की गई, मंहगे दाम पर बालू हितग्राहियों को क्रय करना पड़ रहा है। उपरोक्त अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं, का विवरण पद व नाम सहित देवें। उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in पर रिपोर्ट R 6.18 पर उपलब्ध है। खाते नम्बर की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहती है। वर्तमान में मनरेगा योजना में मजदूरी का भुगतान लंबित नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवास निर्माण हितग्राही द्वारा किया जाता है, अत: समय बताया जाना संभव नहीं है। पात्र हितग्राहियों को सूची से अलग नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) बालू कम दर पर उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30.08.2019 में प्रावधान किया गया है। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय से किया जा रहा है। जिलों द्वारा किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं किया गया है। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री की जांच
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
85. ( क्र. 401 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिला अन्तर्गत जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री किस वर्ष से संचालित है? पत्थर उत्खनन की लीज किन-किन ग्रामों में तथा औद्योगिक अथवा माईनिंग द्वारा लीज की अनुमति, पत्थर उत्खनन की गहराई की सीमा, जमीन की आराजी नं, रकवा, नक्शा व रायल्टी कब तक कितनी राशि जमा की गई तथा उद्योग में लाभान्श राशि का अंश भाग जो विधान सभावार सार्वजनिक कार्यों में खर्च की जाती है, वह राशि मनगवां विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी खर्च की गई? नहीं की गई तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा पत्थर की तोड़ाई ब्लास्टिंग व ड्रिलिंग द्वारा की जाती है? उसके गर्जने से मकानों में दरारें आ जाती हैं एवं उसके अधिक आवाज होने से कमजोर दिल वालों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है? गड्ढों की कितने मीटर तक गहराई व खुदाई पश्चात् गड्ढों की भराई व वृक्षारोपण कार्य करने के लिये भी शासन से क्या अनुमति है? क्या गड्ढे खुदाई के बाद खुला छोड़ दिया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं की जाती है? इस कारण से मवेशी व आमजन गिर कर मर जाते हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में क्या जे.पी. नोवस्ता सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा खुली (लूज) सीमेन्ट तैयार कर क्लींकर, उत्तर प्रदेश पैकिंग हेतु वाहन वॉकर एवं टेलर के माध्यम से भेजा जाता है तथा फैक्ट्री में कोयले से बिजली बनाते हैं, जिसके प्रदूषित धुएं से व ब्लास्टिंग के प्रदूषण से वहां के लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है तथा फैक्ट्री का प्रदूषित पानी करियारी नाला व नदी में छोड़ा जाता है, उसे मवेशी पीकर मर जाते हैं एवं फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। (घ) फैक्ट्री संचालित वर्ष से आज तक कितने लोगों की मृत्यु हुई? कितने लोगों को सहायता रोजगार दिया गया? पीड़ित परिवार को क्या-क्या सुविधा प्रदान की गई? बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत करें। शासन की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिये उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष जांच कराई जावेगी, जिससे वस्तुस्थिति ज्ञात हो सके?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अल्ट्राटेक
सीमेंट फैक्ट्री
की जांच
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
86. ( क्र. 402 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री कहॉ-कहॉ संचालित है? प्रत्येक का पंजीयन कब-कब, किस-किस सन में किन शर्तों के तहत उद्योग लगाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। पत्थर उत्खनन की लीज किन ग्रामों में कितने एरिया को औद्योगिक अथवा माइनिंग द्वारा लीज की अनुमति किस-किस आराजी नं. रकवा, नक्शा व रायल्टी कब-कब कितनी राशि शासन को जमा की गई है तथा कितने अवैध उत्खनन कितनी जमीनों पर होती है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पत्थर उत्खनन कितने मीटर गहरा खुदाई की अनुमति तथा उत्खनन पश्चात गड्ढों की भरपाई व वृक्षारोपण का कार्य कहॉ-कहॉ कराया गया है? नहीं तो क्यों? उत्खनन पश्चात गड्ढों में बरसात में पानी भर जाता है जिसमें मवेशी गिर कर मर जाते हैं एवं करियारी नाले एवं नदी में प्रदूषित पानी छोड़े जाते हैं जिसका आदमी भी उपयोग कर बीमार पड़ जाते हैं, फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, फैक्ट्री के द्वारा तेज ब्लास्टिंग से मकानों में दरारे आ जाती है एवं कमजोर दिल वालों का हार्ट-अटैक से मृत्यु हो जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में क्या अल्ट्राटेक फैक्ट्री द्वारा खुली लूज सीमेंट तैयार कर क्लीकर, वलकरों एवं ट्रेलरों द्वारा उत्तर प्रदेश भेजकर पैकिंग कराई जाती है? फैक्ट्री में कोयले से बिजली बनाते हैं जिसके प्रदूषित धुएं से दमा, श्वास, टी.वी. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है? फैक्ट्री में लगा प्रदूषण नियंत्रक यंत्र नाम मात्र का है। क्या फैक्ट्री की जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष कराई जावेगी? जिससे हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर हो सके?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
रोजगार सहायक/पंचायत सहायक सचिव की पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 430
) श्री
सुखदेव पांसे
: क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) बैतूल
जिले में
ग्राम रोजगार
सहायक/पंचायत सहायक
सचिव के कितने
पद स्वीकृत
हैं और कितने
पदों पर
रोजगार
सहायक/पंचायत
सहायक सचिव
पदस्थ हैं? सूची
उपलब्ध
करावें। (ख) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में रोजगार
सहायक/पंचायत
सचिवों को
कितना मानदेय
प्रदान किया
जाता है साथ
ही अन्य
सुविधायें
जैसे कि
मंहगाई भत्ता/नगर
क्षतिपूर्ति
भत्ता/चिकित्सा
भत्ता एवं
अनुकम्पा
नियुक्ति
प्रदान करने
के साथ ही स्थायी
नियुक्ति
प्रदान करने
का प्रावधान
है? (ग) प्रश्नांश
(क) और (ख) के
संदर्भ में
यदि हाँ, तो
शासन द्वारा
इसके लिये क्या
कार्यवाही की
जावेगी?
कार्यवाही
की जावेगी तो
कब तक?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) बैतूल
जिले में
ग्राम रोजगार
सहायक के कुल 554
पद स्वीकृत
होकर 482 ग्राम
रोजगार सहायक
पदस्थ हैं। सूची
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट – 1 अनुसार है। (ख) प्रत्येक
ग्राम रोजगार
सहायक को राशि
रूपये 9000/-
प्रतिमाह
मानदेय
प्रदाय किया
जाता है।
प्रश्नांश
में उल्लेख
अनुसार
प्रावधान
सेवा शर्तों
में नहीं है। (ग) उतरांश
'ख' अनुसार।
कंपनियों द्वारा धान बीज की आपूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
88. ( क्र. 453 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में धान की फसल का उत्पादन किया जाता है? धान फसल उत्पादन के लिये जिले में धान बीज की कितनी मात्रा में प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है? धान बीज की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है? कौन-कौन सी धान बीज उत्पादक कंपनियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा धान बीज की आपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान की गई है? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कौन-कौन सी कंपनियों द्वारा अनूपपुर जिले में धान बीज की कौन-कौन सी किस्मों की आपूर्ति की जा रही है? धान बीज की मानकता के क्या मापदंड हैं? कृषि विभाग द्वारा किस प्रकार धान बीज की मानकता की जांच की जाती है? (ग) जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब एवं कहाँ-कहाँ धान बीज की जांच संबंधी कार्यवाही की है? कहाँ-कहाँ धान बीज की अमानकता पाई गई तथा अमानक धान बीज विक्रय करने वाली कंपनियों अथवा व्यापारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? अनूपपुर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में धान बीज विक्रय हेतु किस-किस को लायसेंस प्रदान किया गया है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा गैर लायसेंसधारी व्यापारियों एवं गैर अनुमति प्राप्त कंपनियों के उत्पादित धान बीज का विक्रय रोकने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिले में लगभग धान की फसल का 508.87 हजार में. टन उत्पादन किया जाता है। धान फसल उत्पादन के लिये जिले में लगभग 12491 क्विंटल धान बीज की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। धान बीज की आपूर्ति जिले में मुख्यत: म.प्र. बीज एवं फार्म विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ एवं सहाकरी संस्थाओं के माध्यम से प्रमाणित बीज का वितरण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जिले में पंजीकृत निजी बीज विक्रेताओं द्वारा धान बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य शासन द्वारा धान बीज उत्पादक कंपनियों को बीज की आपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) जिले में बीज विक्रय हेतु अनुज्ञापन अधिकारी (उप संचालक कृषि) द्वारा जारी की गयी अनुज्ञाप्ति के आधार पर धान बीज उत्पादक कंपनियों द्वारा विभिन्न धान किस्मों का बीज पंजीकृत निजी विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय कराया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। धान बीज के मानकता संबधित मापदंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभाग द्वारा धान बीज की मानकता की जांच रेण्डमली बीज नमूने लिये जाकर बीज परिक्षण प्रयोगशाला में भेजकर करायी जाती है। (ग) जनवरी, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक विभाग द्वारा लिये धान बीज नमूनों एवं अमानक नमूनों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अनूपपुर जिला अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र में धान बीज विक्रय हेतु लायसेंस धारी व्यापारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है तथा गैर लायसेंसधारी व्यापारियों एवं गैर अनुमति प्राप्त कंपनियों के उत्पादित धान बीज का विक्रय करने हेतु जिला एवं विकासखंड स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।
किसानों की फसल का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 456 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग की कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि में कृषकों को अपनी फसल का भुगतान नहीं मिला है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन मंडी समितियों द्वारा किसानों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना है? संभागवार एवं मंडीवार यह अवगत करावें कि किन कारणों से भुगतान रोका गया और अभी तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं और कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के कुछ किसानों का भुगतान शेष है परन्तु जबलपुर संभाग की कृषि उपज मंडी समितियों में कृषकों का भुगतान शेष नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मंडियों के द्वारा किसी किसान का भुगतान नहीं रोका गया है अपितु क्रेता व्यापारियों के द्वारा संबंधित किसानों का भुगतान नहीं किये जाने से यह स्थिति निर्मित हुई है। वर्तमान में व्यतिक्रमी व्यापारियों की आर.आर.सी का प्रकरण दर्ज है। अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चुनाव संबंधी कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 457 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की अपेक्षा शासकीय स्कूलों में शिक्षारत छात्रों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत अधिक होता है? (ख) यदि नहीं तो राजधानी भोपाल जिले में संचालित 10वीं व 12वीं के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों का कुल कितना-कितना प्रतिशत परीक्षा परिणाम वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में रहा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि क्या शासन छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव संबंधी कार्यों में नहीं लगाए जाने हेतु विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-27 (जानकारी संलग्न परिशिष्ट-तीन) के अनुसार शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाये जाने की अनुमति है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 460 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाला उन्नयन के क्या नियम, अधिनियम, मापदण्ड शासन ने जारी किये हैं, जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं? प्रतियां उपलब्ध करायें। सिहावल विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन सी शालाओं को उन्नयन किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है? कितने प्रस्ताव किन-किन शालाओं के शासन स्तर पर लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय हाई स्कूल पोड़ी, शासकीय हाई स्कूल टीकर, शासकीय हाई स्कूल कुनझुन कला, शासकीय हाई स्कूल फुलवारी, शासकीय हाई स्कूल गहिरा, शासकीय हाई स्कूल पैगमा, शासकीय हाई स्कूल कन्या सिहावल, शासकीय हाई स्कूल गोड़ाही, शासकीय हाई स्कूल पहाड़ी, शासकीय हाई स्कूल कोरौली कला, शासकीय हाई स्कूल हटवा एवं शासकीय हाई स्कूल कोदौरा व अन्य हाई स्कूलों का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता है? उक्त शालाओं को हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कब तक कर दिया जावेगा? (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 सीधी जिले में कितना आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन की राशि किन-किन संकुलों में भेजी गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार विद्यालयों में राशि क्यों नहीं भेजी? कब तक भेजी जायेगी? किसकी लापरवाही में नहीं पहुँची है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? अगर नहीं तो कब तक की जोवगी? शाला प्रबंधन समिति को पिछले दो वर्षों में कितना आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन राशि किन-किन विद्यालयों को भेजी गई? संकुलवार जानकारी उपलब्ध करायें। क्या शाला प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालयों में भेजी गई राशि वापस कर ली गई है? अगर हाँ तो राशि क्यों वापस कराई गई? राशि वापस होने के बाद उस राशि का उपयोग कहाँ किया गया? (घ) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 9545/03/2022/740 वित्तीय वर्ष 2022-23 विभागीय अधोसंरचना के अनुरक्षण हेतु विद्यालय भवनों के मरम्मत एवं पुताई हेतु तीन लाख रूपए प्रत्येक विद्यालय को राशि प्राप्त हुई थी। प्राप्त राशि सीधी जिले की किन-किन शालाओं में कितनी-कितनी व्यय की गई? विद्यालय भवनों की पुताई एवं मरम्मत का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया? संकुलवार जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उन्नयन हेतु चिन्हित स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। प्रश्नांकित शालाओं को निर्धारित मापदण्ड की पूर्ती नहीं करने के कारण उन्नयन हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है। उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 के संदंर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नाधीन जिले में 151 शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी भवनों के मरम्मत हेतु राशि प्रदाय की गई है। मरम्मत प्रक्रिया प्रगति पर है। अतः व्यय नहीं हुआ है। वर्तमान में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लेबर/मटेरियल का लंबिन भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 461 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सीधी जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक में लेबर/मटेरियल का कितना भुगतान लंबित है? ब्लॉकवार एवं सिहावल ब्लॉक की पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) लंबित लेबर/मटेरियल का भुगतान कब तक किया जाएगा? (ग) अमृत सरोवर योजना एवं पुष्कर योजना अंतर्गत सीधी जिले में कितने निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किए गए हैं? विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने निर्माण कार्य राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं? संख्यावार/ब्लॉकवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) अमृत सरोवर योजना एवं पुष्कर योजना अंतगर्त निर्माणाधीन निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सीधी जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक लंबित मजदूरी भुगतान शेष नहीं है तथा सामग्री भुगतान की लंबित राशि 2419.63 लाख रूपये है, ब्लाकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। सिहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान एन.ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से सतत् रूप से किया जा रहा है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर लंबित सामग्री राशि का भुगतान किया जा सकेगा। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। (ग) अमृत सरोवर एवं पुष्कर योजना की जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। उपरोक्त निर्माण कार्य जिले द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। राज्य शासन स्तर से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। (घ) अमृत सरोवर योजना एवं पुष्कर योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया गया है।
छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु मार्ग निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 469 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हो रहे हैं? उन ग्रामों के नाम बतावें। (ख) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामीण क्षेत्र में हायर सेकण्डरी एवं हाई स्कूल हैं, जहां पर अध्यापन कार्य हेतु अन्यत्र ग्रामों से आने वाले छात्र-छात्राओं को कच्चे मार्गों से होकर आना पड़ता है? ऐसे स्कूलों के नाम बतावें। (ग) ग्रामीण क्षेत्र के हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल में अध्यनरत छात्र-छात्राएं जो कि आस-पास के ग्रामों से विद्यालय आते हैं तो मार्ग की स्थिति कैसी है? (घ) अगर छात्र-छात्राएं कच्चे मार्ग से होकर आते हैं तो शासन छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु क्या पक्के मार्गों का निर्माण करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 21 हाई स्कूल एवं 13 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं। नामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। (घ) विभाग स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कन्नोद कृषि उपज मंडी का अन्यत्र स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
94. ( क्र. 470 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत कितनी कृषि उपज मंडियां हैं एवं यह कृषि उपज मंडियां कितने क्षेत्रफल में फैली हुई हैं? ग्राम/नगर की कृषि उपज मंडियों की क्षेत्रफलवार जानकारी बतावें। (ख) देवास जिले के अंतर्गत ऐसी कौन-कौन सी कृषि उपज मंडियां हैं, जिनका क्षेत्रफल कम होने से किसानों को अपनी फसल बेचने में अत्यधिक कठिनाई आ रही हैं? ऐसी कृषि उपज मंडियों के नाम बतावें। (ग) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी कन्नोद में वर्तमान में जगह बहुत ही कम पड़ रही है। क्या विभाग के पास कन्नोद कृषि उपज मंडी हेतु अन्यत्र स्थान पर मंडी निर्माण किये जाने संबंधी प्रस्ताव आया है? यदि हाँ, तो बतावें। (घ) कन्नोद कृषि उपज मंडी में जगह कम होने से किसानों के द्वारा कई बार आक्रोश व्यक्त किया गया है? क्या शासन/विभाग द्वारा कन्नोद कृषि उपज मंडी के लिए नवीन भूमि आवंटित की जावेगी, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) देवास जिले में कुल 07 मंडियां हैं, जिनका विवरण मय क्षेत्रफल सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्थापित मंडियों में क्षेत्रफल के कारण सामान्यत: किसानों को फसल बेचने में कठिनाई नहीं आ रही है परंतु कतिपय दिनों में अत्यधिक आवक होने पर अधिक समय लगता है। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति कन्नोद जिला देवास के नवीन मंडी प्रांगण के प्राप्त प्रस्ताव पर कलेक्टर से अभिमत चाहा गया है। (घ) कलेक्टर का अभिमत प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता, उपयुक्तता आदि का परीक्षण उपरांत ही कार्यवाही की जा सकेगी, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
गबन राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 475 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जवा, जिला रीवा, ग्राम पंचायत रमगढता व परिहारिनपूर्वा में वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास, मेड़ व धान खेत, तालाब मनरेगा एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं से किस-किस हितग्राही को कौन-कौन सा लाभ दिया गया है? वर्षवार, कार्यवार स्वीकृत राशि, व्यय राशि, शेष राशि कार्य की स्थिति बताते हुए पंचायतवार एवं हितग्राहीवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के पंचायतों एवं वर्ष 2014-15 एवं 2016 में वित्त एवं अन्य मदों तथा संसद सदस्य, राज्य सभा सदस्य, विधायक निधि, खनिज मद मनरेगा से कौन-कौन से कार्य किन-किन वर्षों में कितने-कितने लागत से कराये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि, शेष राशि, मूल्यांकित राशि, कार्य की स्थिति बताते हुये तकनीकी स्वीकृति, TS, AS, रिपोर्ट के साथ जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के पंचायतों, योजनाओं एवं वर्षों में कराये गये कार्यों की कुल कितनी शिकायतें सचिव, सरपंच, रोजगार सहायकों की शासन विभाग को प्राप्त हुई? उस पर कब क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही/जांच प्रतिवेदन की प्रति देते हुये जानकारी देवें। यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? कारण बताएं तथा कब तक कार्यवाही करा देंगे। (घ) प्रश्नांश (क) के पंचायत रमगढता में सचिव/रोजगार सहायक/सरपंच के विरूद्ध राशि रू. 51768.00 एवं 203944.00 का फर्जी भुगतान बताते हुए वसूली के आदेश किये थे। यदि हाँ, तो राशि वसूली हुई है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? कब तक राशि वसूल कर गबन खयानत का प्रकरण दर्ज कराकर सेवा समाप्त करा देंगे? सचिव परिहारिनपूर्वा की प्रथम नियुक्ति से प्रश्न दिनांक तक कितनी बार सचिवीय अधिकारी की सेवा समाप्त की गई है? सहपत्रों के साथ बताएं। क्या सचिव द्वारा 1,50,000/- रूपये अपने स्वयं खाते में डाले गये हैं? यदि हाँ, तो दोषी के विरूद्ध गबन प्रकरण पुलिस में दर्ज करा देंगे? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के संबंध में ग्राम पंचायत रमगढता व परिहारिनपूर्वा में क्रमश: 1-1 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायतों की जांच जनपद स्तरीय समिति द्वारा कराई जाकर जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्य पूर्ण एवं वसूली निरंक पाई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जी हाँ, तत्समय कार्य पूर्ण होने से वसूली के नोटिस जारी किये गये थे, सचिव द्वारा नोटिस के जवाब में कार्य पूर्ण होने एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप वसूली की स्थिति निर्मित नहीं होती है। ग्राम पंचायत परिहारिनपूर्वा सचिव की प्रथम नियुक्ति से प्रश्न दिनांक तक प्रथम बार सचिवीय अधिकार समाप्त किये गये हैं, सचिव द्वारा स्वयं के बैंक खाते में राशि नहीं डाली गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आजीविका भवन का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 480 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत आजीविका भवन निर्माण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश क्र. 6114/पं.रा./निर्माण-अ.भि./2017 भोपाल, दिनांक 04.09.2017 के द्वारा राशि स्वीकृति की गई थी? यदि हाँ, तो बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आजीविका भवन निर्माण हेतु राशि रू. 40.00 लाख स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में स्वीकृत राशि विलंब से जारी की गई है, जिस राशि में भवन का निर्माण नहीं किया जा सका? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में आजीविका भवन का निर्माण कराये जाने हेतु समय-सीमा क्या है? भवन का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जिला सीधी में 05 आजीविका भवनों की स्वीकृति दी गई है। (ख) जी हाँ। आजीविका भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 40.00 लाख तथा भवन की फर्निशिंग हेतु राशि रूपये 10.00 लाख कुल राशि रूपये 50.00 लाख प्रति भवन की स्वीकृति दी गई थी। (ग) जी नहीं, जिला पंचायत सीधी द्वारा राशि की मांग किये जाने पर पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 13825, दिनांक 24.09.2018 द्वारा 5 आजीविका भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 250.00 लाख एकमुश्त जिला पंचायत सीधी को उपलब्ध कराई गई थी। (जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 1978 दिनांक 27.06.2022 द्वारा जिला/जनपद पंचायतों के खातों में उपलब्ध अनुपयोगी राशि राज्य स्तरीय ''पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता'' में वापस जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस राशि के साथ जिला पंचायत सीधी द्वारा आजीविका भवनों की राशि रूपये 160.00 लाख राज्य स्तरीय खाते में वापस जमा करा दी गई थी जो कि पुन: संचालनालय के पत्र क्रमांक 11007 दिनांक 26.07.2022 द्वारा जिला पंचायत सीधी प्रदाय कर दी गई है। (जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार)। (घ) जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरी में आजीविका भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जनपद पंचायत कुसमी में आजीविका भवन की आवश्यकता नहीं है तथा जनपद पंचायत सीधी, रामपुर नैकिन एवं मझौली में आजीविका भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रकिया प्रचलन में है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 490 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नाथपुरा पंचायत में माध्यमिक स्कूल 8वीं से 10वीं का उन्नयन कब किया जावेगा, क्योंकि महाराजपुर से नाथपुरा की दूरी 12 किलोमीटर है? (ख) गरौली हाई स्कूल का 10वीं से 12वीं में उन्नयन कब किया जावेगा, क्योंकि नौगांव से गरौली की दूरी 10 किलोमीटर है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय माध्यमिक शाला नाथपुरा में कक्षा 08वीं में छात्र संख्या 23 है एवं पोषित शाला सहित कक्षा 08वीं में कुल दर्ज छात्र संख्या 34 है, शाला छात्र संख्या के मान से मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है। मापदण्ड की पूर्ति न होने के कारण उन्नयन संबंधी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ख) शासकीय हाई स्कूल गरौली में कक्षा 10वीं में छात्र संख्या 132 एवं पोषित शाला सहित कक्षा 10वीं में कुल दर्ज छात्र संख्या 239 है, शाला छात्र संख्या एवं दूरी के मान से मापदण्ड की पूर्ति करती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तकनीकी शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
98. ( क्र. 491 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सेवा भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत नियुक्त तकनीकी शिक्षकों के सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान किन-किन संभागों में हुआ है एवं किन-किन संभागों में नहीं हुआ है? (ख) सागर में अभी तक किस कारण से लंबित है? लंबित भुगतान कब तक करा दिया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय, सागर द्वारा 2004 के अंतर्गत नियुक्त तकनीकी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापित न किए जाने के कारण भुगतान लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिक्षकों का संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
99. ( क्र. 495 ) श्री घनश्याम सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/प्रशासन के नियम/निर्देशानुसार शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कराया जावेगा? क्या शिक्षकों के संलग्नीकरण पर भी रोक है? (ख) दतिया जिले में माह नवम्बर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग के कितने शिक्षकों के संलग्नीकरण निरस्त किये गये? ब्लाकवार संख्या बतायें। इसमें कितने चुनावी कार्य हेतु संलग्नीकृत थे? (ग) क्या जिन शिक्षकों से बी.एल.ओ. के रूप में कार्य लिया जा रहा है उन्हें भी इस कार्य से मुक्त किया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक शासन/प्रशासन के नियमों/निर्देशों के विपरीत शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा बी.एल.ओ. की जिम्मेदारी जो दी गई है उससे मुक्त करा दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या गणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथा स्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रायोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जावेगा। जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-13 बी (2) के द्वारा शिक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को बी.एल.ओ. कार्य हेतु अभिनियोजित किया जा सकता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप
[खेल एवं युवा कल्याण]
100. ( क्र. 497 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विक्रम पुरस्कार दिये जाने के मापदंड क्या हैं? इन मापदंडों में 2016 से अभी तक क्या-क्या संशोधन किन कारणों से किये गये? (ख) जानकारी दें कि 2017 से 2022 तक सॉफ्ट बॉल के किन-किन खिलाड़ियों द्वारा विक्रम पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया? नाम सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आवेदकों की नाम सहित जानकारी देते हुए उन्हें खेल एवं युवा कल्याण समिति द्वारा दिये गये अंकों की जानकारी दें। (घ) जानकारी दें कि सॉफ्ट बॉल के किन-किन खिलाड़ियों को 2017 से अभी तक विक्रम पुरस्कार दिये गये? नाम सहित जानकारी देते हुए उन्हें खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा दिये गये अंकों की जानकारी देते हुए यह भी बतावें कि उनके द्वारा किन-किन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया? (ड.) क्या सॉफ्ट बॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुश्री निधि तिवारी को 2016 की अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के बाद भी विभाग द्वारा अंक नहीं दिये गये? यदि हाँ, तो क्यों? (च) निधि तिवारी से कम अंक प्राप्त करने वाले किन-किन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जा चुका है? (छ) जानकारी दें कि सुश्री निधि तिवारी को विक्रम पुरस्कार कब तक दिया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में विक्रम पुरस्कार विभागीय राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 214, दिनांक 19 अप्रैल, 2021 में प्रकाशित पुरस्कार नियम 2021 के प्रावधानों के तहत दिये जाते हैं। इन नियमों के पूर्व विभागीय राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 170, दिनांक 05 अप्रैल 2005 में प्रकाशित पुरस्कार नियम-2005 के तहत विक्रम पुरस्कार दिये जाते थे। वर्तमान समय की आवश्यकता व औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए 2005 में प्रकाशित नियमों को अधिकृमित कर उपरोक्तानुसार 2021 के नियम प्रकाशित किए गए हैं। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) जी हाँ। निधि तिवारी द्वारा वर्ष 2016 में कनाडा में आयोजित सॉफ्ट बॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि 02 वर्ष के अंतराल से आयोजित हो रही है, में भाग लिया था। विभागीय पुरस्कार नियम 2021 के पैरा क्र. 12 अनुसार 04 वर्ष के अंतराल से आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भागीदारी पर ही अंक दिये जाने का प्रावधान है, इस कारण उपरोक्त उल्लेखित प्रतियोगिता हेतु सुश्री निधि तिवारी को अंक नहीं दिये गये है। (च) सॉफ्ट बॉल खेल में निधि तिवारी से कम अंक वाले खिलाड़ी को अवार्ड नहीं दिया गया है। (छ) प्रश्नोत्तर ''च'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बीज प्रमाणीकरण संस्था एवं लैब पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
101. ( क्र. 502 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फसल उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बीज लॉट प्रमाणीकरण संस्था की लैब से बीज लॉट मानक पाए जाने पर ही उनकी देख-रेख में पैक किए जाते हैं? यदि हाँ, तो उसी बीज के लॉट की सैम्पलिंग कृषि विभाग द्वारा की जाती है तो ये बीज लॉट अधिकतर अमानक क्यों पाये जाते हैं? क्या दोनों विभाग की लैब शासन स्तर की है या व्यक्तिगत है? दोनों ही लैब में इतना ज्यादा अंतर बीज अंकुरण में क्यों आता है? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रक्रिया में बीज लॉट प्रमाणीकरण संस्था की लैब से मानक होने के पश्चात ही उनकी देख-रेख में बीज पैक किया जाता है? हाँ तो कृषि विभाग द्वारा बीज लॉट की सैम्पलिंग करने पर कोई बीज लॉट अमानक आने पर बीज विक्रेता तथा बीज उत्पादन कम्पनी पर ही कार्यवाही क्यों की जाती है? बीज प्रमाणीकरण संस्था अथवा उनकी लैब के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज पैकिंग के उपरांत किये गये बीजों का प्रक्रिया केन्द्र से परिवहन होने के कारण, भण्डारण स्थल पर नमी, तापमान कम या अधिक होने पर, नमूने लेने के समय अधिक तापमान के प्रभाव से बीज की अंकुरण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है तथा विक्रय केन्द्र तक बीज का उचित परिवहन नहीं होने तथा उचित रख-रखाव न होने के कारण विभाग में बीज निरीक्षकों के द्वारा नमूना लेने पर बीज अंकुरण में अंतर आता है। जी हाँ, दोनों लैब शासकीय स्तर की हैं। (ख) जी हाँ, कृषि विभाग द्वारा बीज लॉट की सैम्पलिंग करने पर कोई बीज लॉट अमानक आने पर जिम्मेदार पाए गए सभी के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियम-1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 के तहत कार्यवाही की जाती है।
फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 503 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा श्रमिकों के लिये मृत्यु/असामयिक मृत्यु उपरांत मुआवजे के तौर पर कोई राशि देने का प्रावधान है? (ख) क्या एक व्यक्ति को मृत्यु उपरांत दो बार फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर भुगतान किया जा सकता है? (ग) यदि नहीं तो ग्राम पंचायत दौर्द, जनपद पंचायत विजयपुर में एक श्रमिक की मृत्यु दिनांक 14/12/2016 को मृत्यु स्थान डोंगरपुर बताकर मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 16/12/2016 को जारी कर मुआवजे का भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित उसी श्रमिक की मृत्यु पुन: दिनांक 10/08/2020, मृत्यु स्थान डोंगरपुर बताकर मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 26/08/2020 को जारी कर दिनांक 24/02/2021 को 2.00 लाख रूपये का मुआवजा भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने वाले वर्तमान प्रभारी सचिव पर क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर 02.00 लाख रूपये एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 04.00 लाख राशि देने का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) श्रमिक की मृत्यु 10.08.2020 को ग्राम पंचायत दोर्द में हुई है। जिसका जनपद द्वारा ई.पी.ओ. क्रमांक 175020 से दिनांक 25.02.2021 को 02.00 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखित मृत्यु दिनांक 14.12.2016 एवं प्रश्नांश 'घ'' में उल्लेखित मृत्यु दिनांक 10.08.2020 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो बार मृत्यु दर्शाना एक संदेहास्पद स्थिति है। उक्त कारण से प्रभारी सचिव श्री रामनाथ जाटव पर तत्कालीन कार्यवाही करते हुए संबंधित को जनपद पंचायत कार्यालय में संलग्न किया गया है। उक्त संबंध में श्री सुरेश चन्द्र जाटव (प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी) एवं श्री नरेन्द्र त्यागी, (सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी) की एक समिति गठित कर जांच कराई जा रही है। यदि जांच में श्री रामनाथ जाटव दोषी पाये जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध शासन नियमानुसार राशि की वसूली की कार्यवाही करते हुये एक माह की समयावधि में संविदा सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
नवीन मृदा परीक्षण भवनों में तकनीकी स्टाफ एवं अन्य अमले की भर्ती
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
103. ( क्र. 515 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में कहाँ-कहाँ पर नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन कितनी-कितनी राशि व्यय कर के कब बनाये गये? मुरैना जिले में कुल कितने कृषकों पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार बनाये गये सभी नवीन प्रयोगशाला भवनों में मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? यदि नहीं तो करोड़ों रूपये व्यय करके नवीन भवन क्यों बनाये गये? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में बनाये गये सभी नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवनों के लिये तकनीकी स्टाफ एवं अन्य अमले की व्यवस्था तथा मृदा परीक्षण लैब से संबंधित केमिकल्स की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुख्यालय मुरैना पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कितने कृषक मिट्टी परीक्षण कराने मृदा नमूना लेकर आये और उनकी मृदा का परीक्षण कराया गया? वर्षवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुरैना जिले में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विकासखंड पोरसा, अम्बाह, जौरा, पहाडगढ़, कैलारस एवं सबलगढ़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवनों के निर्माण में व्यय की गई राशि तथा कार्य पूर्णता: दिनांक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। मुरैना जिले में वर्ष 2020-21 से जिले में कुल 5618 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदाय किये गये हैं। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत मुरैना जिले में बनाये गये सभी नवीन मृदा परीक्षण भवनों के लिए अतिरिक्त कार्य करने हेतु तकनीकी स्टॉफ एवं अन्य अमले की व्यवस्था कार्यालय कलेक्टर जिला-मुरैना के पत्र क्र./स्था./उ.सं.कृ./मि.परी.पद/2019-20/431 मुरैना, दिनांक 27.01.2020 द्वारा की गई है। (ग) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमला स्वीकृत नहीं है, नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमले की व्यवस्था वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत मुरैना जिले में बनाये गये सभी नवीन मृदा परीक्षण भवनों के लिए अतिरिक्त कार्य करने हेतु तकनीकी स्टॉफ एवं अन्य अमले की व्यवस्था कार्यालय कलेक्टर जिला-मुरैना के पत्र क्र./स्था./उ.सं. कृ./मि.परी.पद/2019-20/431 मुरैना दिनांक 27.01.2020 द्वारा की गई है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से प्रयोगशाला यंत्रों के उपार्जन करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण हेतु जिले को केमिकल आदि हेतु आवंटन प्रदाय किया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुख्यालय मुरैना पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 454 कृषक मिट्टी परीक्षण कराने हेतु मृदा नमूना लेकर आये और उनकी मृदा का परीक्षण किया गया। वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
हितग्राहियों को मध्यान्ह भोजन का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
104. ( क्र. 533 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से 2021-22 तक स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों को कुल कितने-कितने हितग्राहियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया? वर्षवार, संस्था अनुसार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2019 से 2021-22 तक स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कितने हितग्राहियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया? संस्था अनुसार वर्षवार बताएं। (ग) मध्यान्ह भोजन पर वर्ष 2019 से 2021-22 तक कुल कितना खर्च किया गया तथा वितरक को इस संबंध में कितना-कितना खाद्यान्न किस दर से दिया गया? (घ) मध्यान्ह भोजन हेतु वितरक को खाद्यान्न दिये जाने हेतु गणना किस मान से की जाती है तथा खाद्यान्न आवंटन हेतु किसके माध्यम से कार्यवाही की जाती है? मात्रा का अंतिम एप्रूवल किसके द्वारा लिया जाता है? निर्देशों की प्रति दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ) योजनांतर्गत मध्यान्ह भोजन हेतु संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को दिये जाने वाले खाद्यान्न की गणना भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्राथमिक शाला हेतु 100 ग्राम प्रतिदिन/प्रति विद्यार्थी एवं माध्यमिक शाला हेतु 150 ग्राम प्रतिदिन/प्रति विद्यार्थी के मान से की जाती है। खाद्यान्न आवंटन एन.आई.सी पोर्टल के माध्यम से, शिक्षा पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में नामांकनांक की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 534 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 404 तथा 447, दिनांक 25 जुलाई 2022 के उत्तर दिलाया जाये तथा प्रश्न क्र. 402, दिनांक 25 जुलाई 2022 के खंड ''क'' तथा ''ख'' के संदर्भ में बतावें कि समस्त जिले के कलेक्टर को सूची नहीं भेजने पर पुन: पत्र क्यों नहीं भेजा गया? क्या यह विभाग की परम्परा है कि कलेक्टर अगर किसी पत्र का जवाब न दें तो उसे रिमांइडर नहीं भेजा जाये? (ख) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कक्षा 1 से 8 तक शासकीय तथा निजी विद्यालय के नामांकन अलग-अलग बताएं। वर्ष 2019-20 में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय एवं निजी विद्यालयों में नामांकनांक तथा विद्यालयों की संख्या कितनी-कितनी है? (ग) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कक्षा 1 से 8 तक शासकीय तथा निजी विद्यालयों में किस वर्ष में नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा किस वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? (घ) हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा जारी सारे प्रदेश की स्कूल शिक्षा पर रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि किस-किस केटेगरी में प्रदेश की स्थिति क्या है तथा सब मिलाकर प्रदेश की रैंक सारे राज्यों के किस क्रम पर है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्न क्रमांक 404 का उत्तर दिया गया है। जिले से जानकारी प्राप्त करने हेतु पुन: पत्र क्रं. 4263, दिनांक 18/7/2022 के माध्यम से लेख किया गया है। जी नहीं। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 546 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 536 दिनांक 25/07/2022 के (क) उत्तरानुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 13/07/2022 सुनवाई हेतु नियत की गई। इसके पश्चात कितनी तारीखे लगीं? इन तारीखों में शासन की ओर से नियुक्त अधिवक्ता का नाम देकर उनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी तारीखवार देवें। (ख) उपरोक्त प्रश्न के (ख) उत्तरानुसार नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा स्टे वैकेट कराने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? दिनांक 03/03/2022 से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। क्या कारण है कि स्टे अभी तक वैकेट न कराकर शासन को हानि पहुंचाई जा रही है? (ग) कब तक स्टे वैकेट कराने के लिए शासन द्वारा अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा? (घ) आयकर विभाग को स्मरण पत्र क्रमांक 1313, दिनांक 04/07/2022 एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर को स्मरण पत्र क्रमांक 1314 दिनांक 04/07/2022 को प्रेषित किया था, इसकी प्रमाणित प्रतियां देवें। इनके प्रति उत्तर में प्राप्त पत्रों की प्रमाणित प्रति देवें। यदि प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं तो इन्हें पुन: स्मरण पत्र कब तक भेजे जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 13.07.2022 के बाद दिनांक 29.08.2022 एवं 02.11.2022 को सुनवाई हेतु तारीखे लगी थीं। इन तारीखों में नियुक्त अधिवक्ता का नाम श्री प्रवीण कुमार चतुर्वेदी, श्री नवीन दुबे, शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उपस्थिति हुये। आगामी सुनवाई दिनांक 13.12.2022 नियत है। (ख) स्टे वैकेट कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 15.10.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 03.03.2022 को प्रकरण में त्वरित सुनवाई (Urgent Hearing) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्टे वैकेट की कार्यवाही लंबित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही हो जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांकित पत्र क्र. 1313 दि. 04.07.2022 एवं पत्र क्र. 1314 दि. 04.07.2022 तथा सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त–अनूपपुर (म.प्र.) से प्राप्त प्रतिउत्तर पत्र क्र. 214 दि. 02.12.2022 का प्रति तथा आयकर कार्यालय जबलपुर से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा आयकर कार्यालय जबलपुर को प्रेषित स्मरण पत्र क्र. 3282 दि. 08.12.2022 की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल में सामग्री का क्रय
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 550 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने संकुलों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं एवं कितने भरे हुए हैं की जानकारी संकुलवार देवें। रिक्त पद कब से हैं? दिनांकवार एवं संकुलवार जानकारी देवें। (ख) यह रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे? दिनांक 01.07.2018 से 20.11.2022 तक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल ड्रेस पर कितनी राशि का भुगतान किन-किन को किया गया? नाम, भुगतान राशि सहित वर्षवार, स्कूलवार एवं संकुलवार देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अवधि में कितनी राशि की अल्प सामग्री क्रय की गई, की जानकारी स्कूलवार, संकुलवार देवें। इसका भुगतान किन-किन को किया गया की सूची भी साथ में देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) विधिक कारणों से प्राचार्यों के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार।
किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
108. ( क्र. 553 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-07-2020 से 20-11-2022 तक किसान कर्ज माफी हेतु भोपाल स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गईं? इनमें उपस्थितों के नाम, पदनाम सहित तिथिवार देवें। (ख) प्रदेश में द्वितीय एवं तृतीय चरण की कर्ज माफी कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार अवधि में कुल कितने किसानों की कर्ज या ब्याज माफी की गई है की जानकारी किसान संख्या, राशि, जिलावार देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 554 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 534 दिनांक 25/07/2022 के (ग) उत्तरानुसार जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं उनकी सूची याचिका क्र. सहित देवें। इन प्रकरणों में विगत तीन वर्षों में कितनी तारीखें लगी? उनमें शासन की ओर से नियुक्त अभिभाषक नाम, तारीखों पर उपस्थिति/अनुपस्थिति सहित याचिकावार देवें। (ख) उपरोक्तानुसार ही जिन प्रकरणों में नियुक्त जांचकर्ता अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना लंबित है, उनके नाम, पदनाम जांच प्रारंभ होने की दिनांक सहित देवें। इतने वर्षों बाद भी जांच पूर्ण न करने के कारण भी प्रकरणवार बतावें। जांच लंबित कर आरोपियों को संरक्षण देने वाले ऐसे अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कब तक प्रश्नांश (ख) अनुसार जांच पूर्ण कर ली जावेगी? जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण कर ली गयी है उनके जांच प्रतिवेदन देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 534 दिनांक 25.07.2022 के उत्तरांश ''ग'' अनुसार जो प्रकरण आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो प्रकोष्ठ के माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। म.प्र. विधानसभा प्रश्नों की ग्राह्यता हेतु आवश्यक नियम एवं अन्य मुख्य शर्तों की कंडिका-(19) उसमें साधारणत: ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो। अत: उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिन प्रकरणों में नियुक्त जांचकर्ता अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है, के संबंध में वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार जांच पूर्ण करने हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण कर ली गई है उनके जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
ग्राम सड़क एवं खेत सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 556 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र जिला खरगोन में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर ग्राम सड़क एवं खेत सड़क बनाने का कार्य किया जाता है? (ख) क्या महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत किये जाने वाले सुदूर एवं सड़क के कार्य को शासन ने बंद कर दिया है या स्थगित कर दिया है? (ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत किये जाने वाले सुदूर ग्राम सड़क एवं खेत सड़क बनाये जाने से ग्रामीणों एवं कृषकों को इसका अच्छा लाभ मिल रहा है या नहीं? (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जाने वाली सुदूर ग्राम सड़क एवं खेत सड़क योजना जो ग्रामीण एवं कृषकों के लिए लाभकारी कार्य है, उसे बंद/स्थगित क्यों किया है? क्या इसे वापस ग्रामीण के हित में शुरू किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक परिपत्र 2021-22 के बिन्दु क्रमांक 7.1.2 के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर पूरे वित्तीय वर्ष में मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारण सुनिश्चित कर निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश हैं। प्रत्येक जिले में कुल व्यय का 60% व्यय कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों पर किये जाने के परिप्रेक्ष्य में नरेगा में वृहद संख्या में अपूर्ण कार्य होने से योजना के प्रावधान अनुसार सुदूर सड़क के कार्यों की स्वीकृति में सतर्कता बरतने हेतु विभाग द्वारा यथोचित निर्देश जारी हैं। सुदूर एवं खेत सड़क के कार्य को विभाग ने बंद नहीं किया है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं, सुदूर सड़क का कार्य सामग्री मूलक एवं अधोसंरचना निर्माण की श्रेणी में आता है। योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा अधोसंरचना निर्माण के सभी कार्यों पर कुल 35 प्रतिशत तक व्यय किया जाना है। उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिये सुदूर सड़क वृहद संख्या में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा नवीन कार्य अति आवश्यक होने पर राज्य स्तर से विभागीय अनुमति लेकर लेने जाने के निर्देश विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10.08.2022 एवं परिषद् के पत्र क्र. 1799 दिनांक 23.07.2021 जारी किये गये हैं, पत्र क्र. 3368 दिनांक 10.08.2022 जिसके आधार पर रोक हटाई गई है, अपितु विभागीय अनुमति पश्चात कार्य किये जा सकेंगे। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत किये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 562 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत गुना जिले में कब, कितने और क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुये हैं तथा सुदूर ग्राम सड़क योजना में किन-किन कार्यों के लिये कितनी राशि, कब-कब प्राप्त हुई? त्रिस्तरीय पंचायत राज एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत ब्लॉक/पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में जिले में उक्त कार्यों के मॉनिटरिंग के लिये कौन-कौन, कब से किस उत्तरदायित्व निर्वहन के लिये पदस्थ है? उनके नाम, पदनाम, जिले में पदस्थी दिनांक, कार्यों (योजना, पूर्ण/अपूर्ण, योजना पूर्ण नहीं होने पर विलंब के कारण) सहित संपूर्ण गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में सड़कों का निर्माण किस-किस फर्म/एजेंसी, किस-किस दर, किस-किस नियम एवं शर्तों के आधार पर कब तक पूर्ण करने की समय-सीमा में कराया गया है अथवा कराया जा रहा है? संपूर्ण जानकारी गौशवारा बनाकर मय दस्तावेजों के बतायें। (घ) उपरोक्त के संबंध में विभाग को कब, कितनी और क्या शिकायतें/सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्राप्त हुये हैं? उनमें से किस पर क्या कार्यवाही कब की गई है तथा कितनी किस कारण से लंबित है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सुदूर ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना में कोई कार्य स्वीकृत नहीं होने के कारण राशि प्राप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सडकों का निर्माण निविदा पद्धति द्वारा अनुबंध की शर्तों के आधार पर पूर्ण करने की समय-सीमा में कराया जा रहा है। मनरेगा कंवर्जेंस अंतर्गत सडकों के संधारण का कार्य विभागीय पद्धति से कार्य विभाग मेन्युअल एवं मनरेगा की शर्तों के आधार पर कराए जा रहे हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभाग में प्राप्त शिकायतें/सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्राप्ति की संख्या निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नियमों के विरूद्ध नियोजन
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 563 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा उ.मा. शिक्षक एवं मा. शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 पी.ई.बी. के माध्यम से आयोजित कराई गई थी? यदि हाँ, तो पी.ई.बी. ने परीक्षा आयोजन के उपरांत चयनित एवं प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची विभाग को प्रेषित कर दी है? यदि हाँ, तो पी.ई.बी. से प्राप्त परीक्षावार, संकायवार, वर्गवार संपूर्ण सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों के विरूद्ध दस्तावेज प्रमाणीकरण के उपरांत अंतिम पात्रता सूची बनाई गई थी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं की संपूर्ण सूची परीक्षा, संकाय, वर्गवार उपलब्ध करायें। नियुक्ति के उपरांत कितने शेष अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची सुरक्षित रखी गई थी, उसकी प्रति भी पृथक-पृथक उपलब्ध करायें। (ग) सां.प्र.वि. के आदेश क्र. सी-3-9/2016/1-3 भोपाल दिनांक 10/10/2016 के बिन्दु क्रमांक 4 एवं कर्मचारी चयन मण्डल के संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका के बिन्दु क्र. 13 के उप-बिन्दु क्र. 1 एवं 2 का पालन प्रश्नांश (क) के आयोजित परीक्षा पर लागू होता है? यदि हाँ, तो नियमों के विरूद्ध लो.शि.संचा. भोपाल के सूचना पत्र क्र.यूसीआर/सी/253/2022/1958 दिनांक 04.10.2022 के तारतम्य में नियोजन हेतु ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड अथवा प्रोफाइल पंजीयन कर रहा है? यह प्रक्रिया कैसे, क्यों और किस के अनुमोदन से की जा रही है? पूर्णत: स्पष्ट करें। (घ) क्या पी.ई.बी. को भंग कर नवीन संस्था कर्मचारी चयन मण्डल बनाया गया है तो यह स्पष्ट करें कि प्रश्नांश (क) की अंकसूची, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है उसकी प्रासंगिकता, विश्वसनीयता तथा वैद्यता का क्या आधार पर है एवं अपलोड दस्तावेज किस संस्था के दस्तावेज से सत्यापित होंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, पी.ई.बी. द्वारा पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की रैंक के साथ सूची प्रदान की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पृथक से प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। जारी नियुक्ति आदेश के उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने से उद्भूत रिक्तियों के विरूद्ध शासनादेशों के अनुक्रम में समय-समय पर विषयमान से पात्र अभ्यर्थियों के प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भर्ती की कार्यवाही भर्ती नियमों के अनुसार की जा रही है। (घ) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 546, दिनांक 03 अक्टूबर 2022 द्वारा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal से ''मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल'' '' Madhya Pradesh Employees Selection Board'' नाम परिवर्तन किया गया है। अतः भंग होने संबंधित प्रश्न नहीं उठता है।
मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
113. ( क्र. 567 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिला की उदयपुरा विधानसभा में मनरेगा अंतर्गत कितने खेल मैदान, शमशान में चबूतरा तथा टीनशेड निर्माण, खेत तालाब, सार्वजनिक कूप, हितग्राही मूलक कूप के कार्य दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने स्वीकृत कार्य अधूरे/अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त कार्यों की जगह नवीन कार्यों में राशि दी जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित मनरेगा कार्यों से संबंधित दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें लंबित हैं एवं उनके निराकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिला की उदयपुरा विधानसभा में मनरेगा अंतर्गत खेल मैदान - 25, शांतिधाम निर्माण - 56, खेत तालाब - 210, सार्वजनिक कूप - 2, हितग्राही मूलक कपिलधारा कूप - 104 इस प्रकार कुल 397 कार्य दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये हैं। (ख) ग्राम पंचायतवार अधूरे एवं अपूर्ण कार्यों की संख्या 258 है, ग्राम पंचायतवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी मद की राशि भुगतान हेतु निरंतर उपलब्ध है तथा सामग्री मद की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर लंबित राशि का भुगतान किया जा सकेगा। सामग्री का भुगतान सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित मनरेगा कार्यों से संबंधित दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक 10 शिकायतें लंबित हैं एवं उनकी जांच करायी जा रही है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
नवीन उद्योग हेतु जमीन का आरक्षण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
114. ( क्र. 574 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवीन उद्योग लगाने के लिये नरसिंहपुर जिले में जमीन आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी जमीन आरक्षित एवं क्रय की गई है? (ख) नवीन उद्योग स्थापित करने के लिये आरक्षित जमीन उपलब्ध कराने का क्या प्रावधान है? अगर है तो उक्त जमीन कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? (ग) उक्त भूमि पर क्या उद्योगपतियों द्वारा उद्योग लगाने के लिये आवेदन किये गये हैं? यदि हाँ, तो नामवार जानकारी प्रदान करें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) नरसिंहपुर जिले की तहसील तेन्दूखेड़ा के ग्राम केसली की 118.360 हेक्टेयर, ग्राम-बडियाघाट की 54.551 हेक्टे. एवं ग्राम चांवरपाठा की 123.150 हेक्टे. कुल 296.061 हेक्टेयर शासकीय भूमि नवीन उद्योग लगाने के लिये आरक्षित की गई है, जिसका आधिपत्य एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19/05/2022 को प्राप्त किया गया है। कोई भूमि क्रय नहीं की गई है। (ख) नवीन उद्योग की स्थापना हेतु विभाग के अधीन उपलब्ध भूमि के आवंटन हेतु ''मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019'' में प्रावधान है। उक्त ग्रामों की 107.554 हेक्टेयर भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित किये जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर, उद्यामियों को भूमि उपलब्ध कराई जावेगी। (ग) उक्त भूमि पर उद्योगपतियों द्वारा उद्योग लगाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 585 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुरैना को वर्ष 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक किस योजना में कितना आवंटन राज्य एवं केन्द्र शासन से उपलब्ध कराया गया है? योजनावार एवं वर्षवार नव आवंटन प्रति की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत प्राप्त आवंटन से जिले की किस विधानसभा में कितना आवंटन किसकी अनुशंसा पर किस-किस कार्य पर व्यय किया गया? जानकारी विधान सभावार एवं वर्षवार उपलब्ध करावें। (ग) महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुरैना को प्रश्नकर्ता के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 977/22, दिनांक 02/11/2022 जिला कार्यालय को कब प्राप्त हुआ? प्राप्त पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के पत्र में उल्लेखित कार्य क्या स्वीकृत योग्य हैं? अगर हाँ, तो उपरोक्त कार्य कब-तक स्वीकृत किये जावेंगे? अगर नहीं तो क्यों? नियम एवं कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है तथा आवंटन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (मार्गों का चयन भारत सरकार द्वारा योजना हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुरूप किया गया है)। (ग) उक्त पत्र महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मुरैना को दिनांक 07.11.2022 को प्राप्त हुआ है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मुरैना के पृष्ठांकन क्र. 1863 दिनांक 09.11.2022 द्वारा उक्त पत्र के संबंध में माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पत्र में उल्लेखित मार्गों का निर्माण संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होने तथा अन्य मद में आवंटन न होने के कारण वर्तमान में स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। मार्गवार कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
स्व-सहायता समूह के द्वारा उत्पादित उत्पाद की बिक्री
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 646 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितने स्व-सहायता समूह, महिला इकाइयां हैं जो विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती हैं? उनके नाम उत्पादित वस्तु आदि की जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग, बिक्री हेतु शासन द्वारा क्या सहायता प्रदाय की जाती है? जिले में किन-किन समूहों को क्या-क्या सहायता दी गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में उत्पादित उत्पाद की बिक्री और मार्केटिंग हेतु जिले में विशेष समन्वयक टीम गठित कर उत्पाद की बिक्री की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग, बिक्री हेतु प्रदेश एवं देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले सरस एवं अन्य मेलों में स्टॉल उपलब्ध कराकर उत्पादित वस्तुओं के विपणन का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। आजीविका मार्ट पोर्टल एवं जैम पोर्टल के माध्यम से भी विभिन्न उत्पादों की मार्केटिंग एवं बिक्री हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आजीविका मार्ट पोर्टल पर छतरपुर जिले के 98 उत्पाद एवं जैम पर 03 उत्पाद पंजीकृत कराए जा चुके हैं। छतरपुर जिले के जिन समूहों को विभिन्न मेलों में सहभागिता के माध्यम से उत्पादों के विक्रय में सहयोग किया गया है उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रत्येक जिले में जिला प्रबंधक (लघु उद्यमिता विकास) अथवा उक्त पद के समकक्ष अधिकारी/प्रबंधक जिले के समस्त समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता वृद्धि एवं विपणन, विक्रय आदि में सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु नामित हैं जो इस कार्य में समूहों को सहयोग प्रदान करते है। अत: जिले में उत्पादों की बिक्री व मार्केटिंग हेतु विशेष समन्वयक टीम के गठन की आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
मनरेगा योजनांतर्गत प्रचलित निर्माण कार्यों के निरीक्षण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 656 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक भोपाल संभाग अंतर्गत मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से हितग्राही मूलक सामुदायिक निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण तथा विकास कार्य स्वीकृत हुये? जिलेवार, जनपद पंचायतवार जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें एवं कितनी राशि सामग्री मद से तथा कितनी राशि मजदूरी मद से भुगतान की गई है? विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी देवें तथा उक्त कार्यों हेतु कितनी राशि जनपद पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर भुगतान हेतु शेष है? जनपद पंचायतवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि उक्त भुगतानों में देरी हुई है अथवा भुगतान करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है तो उत्तरदायी एवं दोषी कौन है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? जनपद पंचायतवार, जिला पंचायतवार जानकारी बतलावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मनरेगा योजना में हितग्राही मूलक सामुदायिक निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण/विकास कार्य के क्या नियम एवं निर्देश हैं? विभाग द्वारा राशि का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? सभी संबंधित नियम/निर्देश/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा प्रदेश स्तर से मनरेगा योजनांतर्गत आवंटित राशि की जनपद पंचायतवार, जिला पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या आयुक्त म.प्र. राज रोजगार गारंटी परिषद् के पत्र क्रमांक 614/MGNREGS - MP/NR-1/2021 भोपाल, दिनांक 02.06.2021 के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत प्रचलित निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र में उल्लेखित अधिकारी द्वारा कितने-कितने कार्यों का निरीक्षण किया? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए दोषी कौन है? ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक की जावेगी? जनपद पंचायतवार एवं जिला पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपरोक्त अधिकारियों द्वारा कितने-कितने कार्यों का निरीक्षण किया गया है? प्रारूप सहित कितने अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रेषित किया गया? बतावें। यदि निरीक्षण तथा प्रारूप सहित राज्य स्तर पर जानकारी प्रेषित नहीं की है तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी है एवं दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? जनपद एवं जिला पंचायतवार बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वांछित जानकारी nrega.nic.in की रिपोर्ट R6.18 पर आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। राशि का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध राशि के आधार पर सीधे हितग्राहियों के खाते में भुगतान किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मजदूरी का भुगतान विलंबित होने पर मजदूरी का 0.05% प्रति दिवस के मान से क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित मजदूर को किया जाता जाता है, तत्संबंध में रिपोर्ट नरेगा सॉफ्ट पर जानकारी R 14.4 अनुसार है। (ख) भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक परिपत्र 2021-22 के अध्याय 7 अनुसार कार्य कराये जाते हैं। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी दिये जाने के लिये सर्वप्रथम नरेगा साफ्ट के माध्यम से हितग्राही का ई-मस्टर जारी किया जाता है। उक्त ई-मस्टर का एफ.टी.ओ. जारी कर संबंधित मजदूरों की राशि का भुगतान किया जाता है तथा सामग्री मद की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर लंबित राशि का भुगतान किया जाता है। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है। जैसे-जैसे भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है, उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। जानकारी nrega.nic.in की रिपोर्ट R7.1.1 पर उपलब्ध है। (ग) जी हाँ। जिलों की संकलित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश 'ग' में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जिलों द्वारा राज्य स्तर पर प्रारूप प्रेषित नहीं किये गये हैं, वर्तमान में मॉनिटरिंग हेतु अन्य विकल्प एरिया ऑफिसर एप आदि उपलब्ध है। प्रश्न के क्रम में राज्य स्तर पर जानकारी संकलित नहीं की गई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
118. ( क्र. 657 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में कितने शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) एवं विभाग द्वारा अन्य कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? संस्था के नाम, पता सहित जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक उपरोक्त संस्थानों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? संस्थावार बतावें तथा किस-किस मद तथा योजनाओं से कितनी-कितनी राशि विभाग द्वारा जारी की गई एवं उक्त संस्थाओं द्वारा किन-किन मदों और योजनाओं में राशि व्यय की गई? उक्त निर्माण कार्यों की वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्या है? कौन-कौन सी मदों में कौन-कौन सी संस्थाओं में प्रदत्त राशि का संपूर्ण व्यय हो गया है अथवा कितना शेष है? कितनी राशि लेप्स हो गई है? संस्थावार, जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शासकीय पॉलिटेक्निक सिरोंज एवं लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.), शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोंज एवं लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) में कौन-कौन सी ब्रांच (शाखा) एवं ट्रेड संचालित है? कुल कितनी कक्षाएं संचालित हैं तथा कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं? कक्षावार सूची उपलब्ध करावें एवं 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस ट्रेड एवं ब्रांच में कितने-कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? उनमें से कितने उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुये? बतावें। संपूर्ण सूची उपलब्ध करावें। कुल उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों पर कितना व्यय हुआ? प्रति उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की कक्षावार व्यक्तिशः जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस मद से प्रश्नांश (ग) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा विभाग द्वारा अन्य संचालित संस्थानों में किस-किस मद से राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में व्यय की गई? कुल व्यय कितना हुआ? कितनी राशि शेष है? कितनी राशि लेप्स हुई है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। यदि पूर्णतः राशि का व्यय नहीं किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? उत्तरदायी दोषी अधिकारियों की संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित नहीं है। (ख) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
119. ( क्र. 662 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी सीजन 2022-23 हेतु भारत सरकार/कृषकों को कितने-कितने मीट्रिक टन डी.ए.पी. एवं यूरिया आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भेजा गया एवं क्या मांग के अनुरूप भारत सरकार से खाद का आवंटन प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो कितना वास्तविक खाद प्राप्त हुआ? माहवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जिलेवार यूरिया एवं डी.ए.पी. की मांग एवं आवंटन की जानकारी दें। (ग) क्या किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद नहीं मिलने एवं निर्धारित दर से अधिक दाम पर खाद बेचे जाने को लेकर किसानों द्वारा चक्का जाम, धरना एवं प्रदर्शन आदि की घटनाएं प्रदेश के कई जिलों में घटित हुई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कहाँ-कहाँ, कब-कब उक्त घटनाएं हुईं एवं किसानों को उचित दाम पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के संबंध में शासन/प्रशासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए? (घ) 31 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कहाँ-कहाँ रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने, खाद गायब किए जाने, बिना लायसेंस खाद बेचे जाने एवं निर्धारित दर से अधिक दर पर खाद विक्रय किए जाने के कितने प्रकरण दर्ज किए एवं किन-किन प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर प्रकरण न्यायालय में भेजे गए? जिलेवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2022-23 हेतु जोनल कॉन्फ्रेंस से सहमति के पश्चात डी.ए.पी. एवं यूरिया की मांग एवं आवंटन एवं उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जोनल कॉन्फ्रेंस में सहमति अनुसार डी.ए.पी. एवं यूरिया की माहवार मांग एवं उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) आ.जा. सेवा सहकारी समिति, मांगोद, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला-धार में दिनांक 25.11.2022 को यूरिया उर्वरक की मांग हेतु आंशिक समय के लिये धरना हुआ था। मांगोद समिति में तत्काल उर्वरक उपलब्ध कराकर धरना समाप्त कराया गया। प्रदेश में उचित दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 20 अक्टूबर 2022 से 20 दिसम्बर 2022 तक सघन अभियान चलाया जा रहा है एवं विपणन संघ के नियमित विक्रय केन्द्रों के अतिरिक्त 150 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किए गये। खाद वितरण केन्द्रों पर बेहतर पंक्ति प्रबंधन के जरिए किसानों को विक्रय सुगम बनाया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का वितरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 668 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय खनिज मंत्री जी ने पन्ना जिलांतर्गत स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण न होने के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा था? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? (ग) प्रदेश अन्तर्गत जनवरी 2022 से माहवार पी.एम. पोषण अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन की आवश्यकता एवं वितरण की जिलेवार जानकारी दें तथा कितने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं है? जिलेवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में कलेक्टर, जिला पन्ना द्वारा जांच की कार्यवाही कराई गई जिसमें समस्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से वितरित किया जाना पाया गया। पोर्टल पर उचित मूल्य की दुकान गलत मैप होने के कारण संबंधित बी.आर.सी.सी. एवं बी.ए.सी. को उत्तरदायी मानकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-पन्ना द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कृषकों को ऋण माफी योजना का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
121. ( क्र. 669 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों हेतु ऋण माफी योजना घोषित की गयी थी। कितने कृषकों की कितनी ऋण माफी की गयी? कितने कृषकों की ऋण माफी शेष है? (ख) क्या उक्त ऋण माफी योजना वर्तमान में प्रभावी है या समाप्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें। यदि नहीं तो शेष कृषकों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ग) योजना समाप्त न किये जाने के बाद भी योजना का लाभ न देने से कितने कृषक डिफाल्टर हो गये हैं और उन्हें ऋण, खाद, बीज की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नवीन उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
122. ( क्र. 672 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न 982, दिनांक 08 मार्च 2022 द्वारा टीकमगढ़ जिले के उत्तरप्रदेश सीमा से लगे जतारा अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से बड़ा उद्योग खोलने हेतु प्रश्न किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के जतारा अ.जा. विधानसभा क्षेत्र में राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा नीति अंतर्गत क्षेत्र में बड़े उद्योग खोलने हेतु भूमि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कोई पहल की गई है? अगर हाँ, तो कब-कब और क्या-क्या? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताया गया था कि देश की आजादी उपरांत (अमृत महोत्सव 75 वर्षों में) टीकमगढ़ जिले में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं है? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है तो टीकमगढ़ जिलांतर्गत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में कब तक बड़ा उद्योग खोल दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि प्रदेश में माह दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु बड़े उद्योगों की स्थापना विधानसभा क्षेत्र जतारा में लगाने प्रयास करेगा तो कब तक? विधानसभा क्षेत्र जतारा में कब तक नवीन उद्योग स्थापित हो जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र जतारा, जिला-टीकमगढ़ में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. का कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है, लेकिन निवेशकों को इकाई स्थापित करने हेतु सुविधा (फेसिलिटेट) प्रदान की जाती है। (ग) राज्य शासन द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है, अपितु निवेशकों को इकाई स्थापित करने हेतु सुविधा (फेसिलिटेट) प्रदान की जाती है। (घ) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 का आयोजन दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया जा रहा है। उक्त इन्वेस्टर मीट का आयोजन मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराने एवं मध्यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत संभावित निवेशकों के साथ सेमीनार तथा वन टू वन मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु किसी जिला अथवा विधानसभा क्षेत्र विशेष को नहीं तथापि संपूर्ण प्रदेश को निवेश हेतु आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है।
विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 673 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न 118 (क्रं. 978) दिनांक 08 मार्च 2022 द्वारा शासकीय माध्यमिक शालाओं एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी के भवनों के निर्माण हेतु प्रश्न किया गया था? जिसके (क) के उत्तर में बताया गया था कि भूमि उपलब्ध है? आर.आर.सी. की कार्यवाही लंबित है। अतिशीघ्र भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि क्या शा. बालक उ.मा.वि. लिधौरा जिला टीकमगढ़ जो वर्ष 1960 से 62 वर्षों से लिधौरा किला में एवं शा. कन्या उ.मा.वि. जतारा जिला टीकमगढ़ वर्ष 1990 से 32 वर्षों से माध्यमिक शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों में संचालित है? प्रश्न दिनांक तक उक्त दोनों विद्यालय जहाँ संचालित हैं वहां छात्र/छात्राओं हेतु बैठने की क्या व्यवस्था है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि कब तक इन भवनों के निर्माण कार्यों हेतु राशि स्वीकृत की जावेगी और कितनी-कितनी एवं कब-तक भूमि आवंटित कर के छात्र/छात्राओं के हित में भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। शासकीय बालक उ.मा.वि. लिधौरा वर्तमान में किले में संचालित है, किले में उपलब्ध 09 कमरों में छात्रों की बैठने की व्यवस्था है। इसी प्रकार शासकीय कन्या उ.मा.वि. जतारा में अतिरिक्त कक्ष व माध्यमिक शाला में उपलब्ध 10 कमरों में छात्राओं की बैठने की व्यवस्था है। (ग) शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध लंबित जांच
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 676 ) श्री नारायण त्रिपाठी [श्री सुखदेव पांसे] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में पदस्थ वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित विभागीय जांच का प्रतिवदेन 06.03.2019 को मंत्रालय में प्राप्त होने के बाद प्रकरण का निराकरण लंबित रखने का कारण क्या है? प्रकरण को लंबित रखने के लिये उत्तरदायियों का निर्धारण कर कब तक दंडित किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2/2/2022 को प्रदत्त जानकारी में यह स्वीकार किया है कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो विभागीय जांच लंबित होने पर भी जिला सतना में उप संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापना का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार सतना जिले में पदस्थ उक्त जिला शिक्षा अधिकारी को शासकीय सेवा प्रथम नियुक्ति दिनांक किन-किन आरोपों में कब-कब दंडित किया गया है? उक्त अवधियों में संबंधित किन-किन पदों पर पदस्थ रहे हैं? पूर्ण जानकारी, दंडादेश, आरोप पत्र, विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रतियों सहित प्रकरणवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कब तक नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। विभागीय आदेश क्रमांक एफ-17-31/2017/20-04 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा विभागीय जांच का निराकरण किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रशासनिक दृष्टि से पदस्थापना की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार कार्यवाही की गई है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
125. ( क्र. 965 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-13, गोहद, (जिला भिण्ड) में विगत पाँच वर्षों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्य, जिसमें ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के मार्ग एवं सड़कें जो कि ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं, क्यों रूके हुए हैं? (ख) ग्रामों एवं कस्बाई क्षेत्रों के मार्ग एवं सड़कें बेहद ही खराब स्थिति में हैं। उन मार्गों एवं सड़कों का कब तक मरम्मतीकरण किया जाएगा एवं नई सड़कों एवं मार्गों का निर्माण कब प्रारम्भ होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-13 गोहद, (जिला भिण्ड) में विगत पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत 09 मार्गों में से 06 मार्ग पूर्ण हो चुके हैं, शेष 03 मार्गों का कार्य प्रगतिरत है। कोई कार्य रूका हुआ नहीं है। मार्गवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित समस्त मार्ग संधारित अवस्था में है एवं समस्त मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी है। मार्गों का संधारण एक सतत् प्रक्रिया है। प्राधिकरण द्वारा निर्मित सभी मार्गों का संधारण कार्य किया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में कोई भी नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को यूरिया/डी.ए.पी. का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
126. ( क्र. 989 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 नवम्बर 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया उपलब्ध करवाने हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें हैं तथा किन-किन स्थानों से उनको डी.ए.पी. तथा यूरिया दिया जा रहा है? (ख) क्या रायसेन जिले में किसानों को उनकी मांग के अनुरूप डी.ए.पी. तथा यूरिया नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतायें। (ग) क्या रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया लेने हेतु तहसील कार्यालय से टोकन प्राप्त करना पड़ रहा है एवं वेयर हाउस में लम्बी लाईन लग रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया सोसायटी के माध्यम से क्यों नहीं दिया जा रहा है? कारण बतायें तथा इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रायसेन जिले में डी.ए.पी. एवं यूरिया का भण्डारण म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लाक केन्द्रों, विपणन सहकारी समितियों, सेवा सहकारी समितियों, एम.पी. एग्रो एवं निजी विक्रेताओं के भण्डारण केंद्रों में किया गया है एवं उनके विक्रय केंद्रों से किसानों को यूरिया, डी.ए.पी. उपलब्ध कराया जा रहा है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य कृषकों को उनकी पात्रता एवं मांग अनुरूप डी.ए.पी. तथा यूरिया उर्वरक प्रदाय किया जा रहा है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
127. ( क्र. 1296 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगोन जिले में किसानों को पर्याप्त रासायनिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है? नहीं तो क्यों? (ख) रबी फसलों के लिए खरगोन जिले में यूरिया खाद का कितना आवंटन हुआ है? किन-किन कंपनियों का कितना यूरिया आवंटन हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार खरगोन जिले में यूरिया खाद की कितनी आवश्यकता होती है? वर्तमान में कितना प्राप्त हुआ है? क्या किसानों की मांग अनुसार आपूर्ति हुई है? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिले में किसानों की मांग अनुसार यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।
अतिथि शिक्षकों के नियत मानदेय का भुगतान एवं नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 1481 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 से उच्च शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं तृतीय श्रेणी ये तीनों में अतिथि शिक्षकों के वेतनमान क्रमश: 9000, 7500 एवं 5000 रूपये निर्धारित किये गये हैं? इसके साथ ही एक कालखण्ड पढ़ाने पर 90 रूपये, 75 रूपये, 50 रूपये निर्धारित किया गया है? (ख) प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भॉति सुबह 10.30 बजे से शाम को 04.30 बजे तक समस्त शैक्षणिक समय में शिक्षण संस्थान में उपस्थित रहकर अध्यापन कराते हैं लेकिन देखा जा रहा है कि उपरोक्त अतिथि शिक्षकों को निर्धारित पूरा मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्यों? (ग) क्या प्रदेश में नियमित शिक्षक संस्थान में उपस्थित होकर शिक्षण कार्य करते हैं, उन्हें निर्धारित मासिक वेतन पूरा भुगतान किया जाता है लेकिन अतिथि शिक्षकों को जिनका न्यूनतम मानेदय है उस न्यूनतम मानदेय में भी उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या माननीय मंत्री महोदय अतिथि शिक्षकों को भी गुरूजी की भॉति नियमित करने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 के बिन्दु क्र-6 अनुसार। कालखण्ड के मान से मानदेय भुगतान किया जाता है। (ग) कालखण्ड के मान से मानदेय भुगतान किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शैक्षणिक संवर्ग से संबंधित सेवा शर्तों एवं भर्ती नियमों में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है - शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध संचालित फॉर्मेसी कॉलेज की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
129. ( क्र. 1543 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों को फॉर्मेसी कोर्स प्रवेश मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में क्या नियम/मापदण्ड तथा आवश्यक व अनिवार्य सुविधायें निर्धारित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राजगढ़, गुना एवं अशोकनगर जिले के किन-किन अशासकीय महाविद्यालयों में फॉर्मेसी कोर्स प्रवेश मान्यता किन मापदण्डों के आधार पर प्रदान की गई हैं तथा उन महाविद्यालयों में आवश्यक एवं अनिवार्य सुविधाओं के विरूद्ध क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं क्या शैक्षणिक स्टाफ नियमानुसार कार्यरत हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या युवा कॉलेज गुना निर्धारित मापदण्डों एवं आवश्यक व अनिवार्य सुविधाओं के विपरीत संचालित होकर निर्धारित शैक्षणिक स्टाफ के अभाव में संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) अशासकीय महाविद्यालयों को फार्मेसी कोर्स की मान्यता फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा राजगढ़ एवं अशोकनगर जिले में किसी फार्मेसी संस्था को मान्यता प्रदान नहीं की गई। गुना जिले में Yuva Institute of Pharmacy, Guna को संबद्धता प्रदान की गई है, जिसमें फार्मेसी पाठ्यक्रम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप संचालित होता है। स्टाफ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खाद्य वितरण में व्याप्त अनियमिततायें
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
130. ( क्र. 1588 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी के सीजन की फसलों के लिए वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस वर्ष में कितने क्षेत्रफल के खेतों के लिये कितनी खाद मंगाई गई थी? जिलेवार गौशवारा में प्रतिशत वृद्धि/कमी सहित बतायें। (ख) इस वर्ष कुल कितनी खाद की मांग के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी खाद प्रदेश सरकार को रबी सीजन हेतु प्राप्त हुई है? जिलेवार गौशवारा में बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में उपलब्ध खाद को किस-किस माध्यम से कितनी-कितनी बांटने के नियम थे? क्या नियमों का पालन करते हुये खाद वितरण किया गया है? यदि हाँ, तो किन खाद वितरण केन्द्रों में खाद वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा किन खाद वितरण केन्द्रों में किसानों की मृत्यु हुई है? (घ) उपरोक्त के संबंध में कितने खाद वितरण केन्द्रों में अमानक खाद वितरण करते हुये खाद के सैंपल जांच में लिये गये हैं? सैंपल जांच के परिणाम में खाद मानक अथवा अमानक स्तर के कितने प्रकरण संज्ञान में आये हैं? यदि अमानक है तो संबंधित हितग्राहियों को मानक खाद उपलब्ध कराने की रणनीति है तथा किसानों को खाद विलम्ब से प्राप्त होने पर विभाग जिम्मेदारी तय करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी सीजन हेतु उर्वरक की मांग फसल, मौसम, वर्षा आदि को ध्यान में रखकर मांग की जाती है। जिससे प्रतिशत वृध्दि/कमी की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन द्वारा जारी आदेशों के तहत ग्वालियर जिले में यूरिया एवं डी.ए.पी. उर्वरक 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में एवं 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र में, जिला नीमच एवं बुरहानपुर में यूरिया उर्वरक 60 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में तथा 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र में एवं प्रदेश के शेष जिलों में यूरिया उर्वरक को सहकारी क्षेत्र में 70 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 30 प्रतिशत एवं डी.ए.पी.व अन्य उर्वरक 75 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में एवं 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के माध्यम से वितरण किए जाने के निर्देश हैं। जारी निर्देशों के परिपालन में स्कंध वितरित किया जा रहा है। विपणन संघ के भण्डारण केन्द्रों से कृषकों एवं समितियों को उनकी मांग अनुसार विभिन्न रैक पाइंट से प्राप्त खाद की आपूर्ति जारी है। उर्वरक भण्डारण केन्द्रों में खाद वितरण में अनियमितता एवं भण्डारण केन्द्रों में किसानों की हुई मृत्यु संबंधी शिकायतें विपणन संघ को प्राप्त नहीं हुई हैं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
परीक्षा केंद्रों को बंद किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
131. ( क्र. 1594 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि राजपुर वि.स. क्षेत्र के हाई स्कूल परीक्षा केंद्र जैसे सुराणा, तलवाड़ा डेब, रणगांव डेब व अन्य को बंद किया जा रहा है? इसी तरह हायर सेकेण्डरी केंद्र भी बंद किए जा रहे हैं? (ख) ऐसा किस नियम/आदेश के तहत किया जा रहा है? उसकी प्रमाणित प्रति देंवे। (ग) विद्यार्थियों व पालकों पर आर्थिक व मानसिक दबाव निर्मित करने वाला यह निर्णय कब तक निरस्त कर दिया जाएगा? (घ) ऐसा निर्णय लेने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु मार्गदर्शी मापदण्ड दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं, जिसके अनुक्रम में परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। प्रश्नाधीन केन्द्रों को मार्गदर्शी मापदण्डों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण केन्द्र नहीं बनाया जाकर नजदीकी परीक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र आंवटित किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) में वर्णित ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
कृषि
उत्पादन व
रकबा वृद्धि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 11 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2002-03 से लेकर प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा कृषि उत्पादन में विविधता एवं वृद्धि हेतु अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर वर्षवार उल्लेखनीय कार्य किये है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में भी कृषि उत्पादन में विविधता आकर उत्पादन में निरंतर वृद्धि भी हुई है तथा जिले का सिंचित रकबा बढ़ा है? (ग) यदि हाँ, तो अनेक जल संरचनाओं के साथ ही निरंतर विद्युत प्रदाय भी असिंचित रकबे को सिंचित रकबे में बदलने में सहायक रहा तो वर्ष 2002-03 से लेकर प्रश्न दिनांक तक प्रदेश का कुल सिंचित रकबा कितना होकर रतलाम जिला एवं जावरा विधान सभा क्षेत्र में कितना बढ़ा? वर्षवार बताएं। (घ) वर्षवार फसलों में किस प्रकार की किन-किन क्षेत्रों में विविधता आई? क्षेत्रवार जानकारी दें। साथ ही एक जिला-एक उत्पाद रियावन लहसुन टेग हेतु क्या कार्य योजना बनाकर अब तक क्या किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, (ख) जी हाँ, जिले में कृषि उत्पादन में विविधता आकर उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा जिले में 2002-03 में 30335 हेक्टेयर सिंचित रकबा था जो कि बढ़कर वर्ष 2021-22 में 302197 हेक्टेयर हो गया है। (ग) वर्ष 2002-03 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला एवं विधानसभा क्षेत्र जावरा की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) रतलाम जिले में सैलाना एवं बाजना में कपास के रकबे में वृद्धि हुई है एवं विकासखण्ड रतलाम में उद्यानिकी फसलें अंगूर, अमरूद, अनार, स्ट्रोबेरी के रकबे में वृद्धि हुई है एवं विकासखण्ड जावरा पिपलोदा में अलसी एवं सरसों के रकबे में वृद्धि हुई है साथ ही जिले में एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत चयनित उत्पाद की मार्केटिंग एवं ब्राडिंग को बढ़ावा देने हेतु लहसुन किस्म रियावन की जी.आई. टैगिंग कराई जा रही है। दस्तावेज जी.आई. कार्यालय चैन्नई में प्रकरण क्रमांक 813 दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत किये जा चुके है।
ग्रामीण पेयजल संसाधनों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 12 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं/व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों को पेयजल व्यवस्था हेतु टेंकर, पेयजल टंकिया, विद्युत मोटर पाईप-लाईन इत्यादि अन्य भी अनेक सामग्रियां प्रदान की गई? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा अन्य निधियों के माध्यम से भी उपरोक्तानुसार उल्लेखित किन कार्यों हेतु स्वीकृतियाँ दी गई? (ग) किन-किन ग्राम पंचायतों के ग्रामों में वर्षवार प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों पर कितना व्यय होकर इनके रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ? (घ) उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रश्नानुसार किन-किन ग्राम पंचायतों में कुल कितने टेंकर होकर वर्तमान में उनमें से कितने निरंतर चलायमान होकर कार्यरत हैं, कितने विभिन्न कारणों से कब से बंद पड़े हैं? यदि मरम्मत योग्य हैं तो उनकी मरम्मत हेतु क्या किया जा रहा है, ताकि उनका उपयोग हो सके? ग्राम पंचायत, ग्रामवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी, हाँ। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार।
बालक, बालिका छात्रावास का निर्माण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
3. ( क्र. 28 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6480 दिनांक 25 मार्च 2021 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में बताया गया कि आई.टी.आई. परिसर में दोनों छात्रावास के निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धता न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका। छात्रावास के निर्माण के लिये संस्था परिसर में लगी हुई भूमि का आवंटन दिनांक 05/11/2019 को प्राप्त हुआ, जिसमें केवल एक ही (बालक/बालिका) छात्रावास का निर्माण संभव है। छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में चयनित निर्माण एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल को सूचित किया गया है? यदि हाँ, तो भूमि आवंटन के पश्चात एक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? (ख) यदि बालक छात्रावास हेतु अन्य स्थान पर शासन भूमि उपलब्ध कराता है तो विभाग उक्त स्थान पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? (ग) खाचरौद नवीन आई.टी.आई. भवन हेतु शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? नवीन भवन के निर्माण में क्या-क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने शेष है तथा कब तक पूर्ण कर लिये जाएंगे? पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) आई.टी.आई. कॉलेज में कितनी सीटों हेतु बालक/बालिका छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी? छात्रावास के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? स्वीकृत राशि सहित विवरण दें। (ड.) आई.टी.आई. कॉलेज में कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें कितने पद रिक्त हैं? विवरण दें। (च) आई.टी.आई. कॉलेज में कौन-कौन से ट्रेड विषय संचालित है, कितनी सीटें आवंटित हैं तथा कितने नवीन ट्रेड खोलने की मांग है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। बालक छात्रावास निर्माण की लागत में वृद्धि एवं भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल, सड़क निर्माण, बाहरी विद्युतीकरण के नवीन विकास कार्य शामिल किये जाने के कारण। (ख) भूमि उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (च) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
कृषि मण्डी हेतु राशि की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
4. ( क्र. 29 ) श्री
दिलीप सिंह
गुर्जर : क्या किसान
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
नागदा में
आदर्श कृषि
उपज मण्डी
समिति के नवीन
प्रांगण के
निर्माण हेतु
मण्डी बोर्ड
द्वारा 5.153 हेक्टेयर
भूमि राशि
रूपये 4,03,62,994/- का भुगतान
कर क्रय किया
है व प्रांगण
में बाउण्ड्रीवाल
निर्माण में
कुल राशि रूपये
110.80 लाख
व्यय किया है? यदि
हाँ, तो
बिल्डिंग तथा
अधोसरंचना
निर्माण के
लिये दिनांक 21.11.2022 तक
राशि स्वीकृत
क्यों नहीं
की गई है? यदि स्वीकृत
की गई तो
कितनी राशि स्वीकृत
हुई है? यदि
नहीं की गई तो
कब तक राशि स्वीकृत
कर निर्माण
कार्य पूर्ण
कर किसानों को
सुविधा उपलब्ध
कराएगा? (ख) खाचरौद में
मटर मण्डी के
बिल्डिंग एवं
अधोसंरचना
निर्माण, बाउण्ड्रीवाल
हेतु कितनी
राशि स्वीकृत
की गई? कितना
कार्य पूर्ण
हो चुका है
तथा कितना
अपूर्ण है? कब तक
निर्माण
कार्य पूर्ण
कर मण्डी
प्रारंभ कर दी
जाएगी? (ग) क्या
वर्तमान में
मटर मण्डी
किराये की
भूमि पर
संचालित की जा
रही है? यदि
हाँ, तो
विवरण दें।
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) जी
हाँ। कृषि उपज
मण्डी समिति
नागदा के नवीन
प्रांगण के
निर्माण हेतु
मण्डी बोर्ड
द्वारा नहीं अपितु
मण्डी समिति
द्वारा 5.153 हेक्टेयर
भूमि राशि
रूपये 4,03,62,994/- का भुगतान
कर क्रय की गई
है। प्रांगण
में बाउण्ड्रीवाल
और चैक पोस्ट
गेट निर्माण
में कुल राशि
रूपये 110.79
लाख का व्यय
किया गया है।
मण्डी समिति
में राशि की
उपलब्धता
नहीं होने के
कारण
बिल्डिंग तथा
अधोसंरचना
निर्माण के
लिये दिनांक 21.11.2022 तक
राशि स्वीकृत
नहीं हुई है।
बिल्डिंग तथा
अधोसंरचना निर्माण
कार्यों की
राज्य विपणन
विकास निधि से
स्वीकृति की
कार्यवाही
प्रचलित है।
स्वीकृति
उपरांत
निर्माण
कार्यों को
कराया जाना
प्रावधानित
है, समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ख) खाचरोद
में मटर मण्डी
के लिये
आवंटित भूमि
को अतिक्रमण
से बचाने हेतु
राशि रूपये 100.00 लाख की
किसान सड़क
निधि अन्तर्गत
स्वीकृत की
गई। बाउण्ड्रीवाल
निर्माण
कार्य पूर्ण
हो चुका है।
भूमि आवंटन
हेतु भू-भाटक
निर्धारण
उपरांत आगामी
कार्यवाही की
जावेगी, समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ग) जी
हाँ। वर्तमान
में मटर मंडी
व्यापारियों
के स्तर पर
अनुविभागीय
अधिकारी
राजस्व की अनुमति
उपरांत
किराये से
मंदिर की भूमि
पर संचालित की
जा रही है।
निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य करना
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 30 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 950, दिनांक 20.09.2022 तथा स्मरण पत्र क्रमांक 102, दिनांक 03.10.2022 के तहत श्री सुभाषचन्द्र शर्मा के अभ्यावेदन दिनांक 20.09.2022 के संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 372, दिनांक 22.09.2020 प्रश्न एवं संदर्भ समिति में प्रचलन में होने एवं प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर भी जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी./ 12420/2020 में जवाब प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? स्पष्ट करें। (ग) अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 460 भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2012, विधायक सारंगपुर के पत्र क्रमांक 535, दिनांक 01.09.2022 तथा आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के पत्रों पर कार्यवाही कर निलंबन अवधि का वेतन प्रदान कर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कब तक किया जायेगा? (घ) माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12420/2020 के पारित आदेश के पश्चात कब तक निलंबन अवधि का वेतन प्रदान कर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देकर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जायेगा? (ड.) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र में नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक-2057, दिनांक 03.11.2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर से प्रेषित किये गये है। (ख) नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जी नहीं। (ग) से (ड.) उत्तरांश (क) अनुसार।
नकल प्रकरण की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
6. ( क्र. 32 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संचालक, यू.आई.टी. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 1350 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को 15 नकल प्रकरणों की परीक्षा किस आधार पर निरस्त की गई? नकल प्रकरण किन-किन शिक्षकों के द्वारा बनाये गये थे? दिनांक 20.09.2022 को छात्र/छात्राओं द्वारा अपना-अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था? क्या उनके अभ्यावेदनों की निष्पक्ष जांच हेतु जांच कमेटी गठित कर जांच करवाई गयी थी? (ख) छात्रा कु. खुशबू खींची रोल नंबर 0101 ईसी 211064 के अभ्यावेदन दिनांक 20.09.2022 प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 973, दिनांक 26.09.2022, माननीय मंत्री महोदया की अनुशंसा, कुलपति के निर्देश के पश्चात किस जांच कमेटी द्वारा कब जांच की गई? (ग) नकल सामग्री की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच नहीं करवाना, नकल सामग्री का उत्तरपुस्तिका में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं होना एवं परीक्षा कक्ष की वीडियों रिकार्डिंग में नकल का उल्लेख नहीं होने, दोनों उत्तरपुस्तिका में समान प्रश्नों के जवाब समान होने पर भी फर्जी नकल बिना किसी जांच के प्रकरण समाप्त नहीं करते हुये सभी विषयों की परीक्षा कैसे निरस्त की गई? (घ) कु. खुशबू खींची के पूर्णत: फर्जी नकल प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी एवं नकल प्रकरण समाप्त किया जायेगा अथवा नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) 15 विद्यार्थियों की परीक्षा संस्था स्तर पर गठित पॉच सदस्यों की Unfair Means (UFM) समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निरस्त की गई थी। समिति की अनुशंसाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। नकल प्रकरण बनाने वाले शिक्षकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। समिति के समक्ष सभी विद्यार्थियों को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया था। (ख) यू.आई.टी., राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की यू.एफ.एम. समिति के द्वारा दिनांक 20.09.2022 को छात्रा कु. खुशबू खींची के प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। छात्रा को पॉच सदस्यीय यू.एफ.एम. समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। (ग) यू.एफ.एम. समिति के समक्ष छात्रा द्वारा स्वयं ही नकल किया जाना स्वीकार किये जाने, परीक्षा अधीक्षक की रिपोर्ट, वीक्षक के बयान के आधार पर नकल का दोषी पाये जाने पर प्रकरण में विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-05 एवं 12 में वर्णित प्रावधानानुसार छात्रा की समस्त सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा निरस्त की गई। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सायकल वितरण की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 40 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इस वर्ष चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र/जिले में स्थित स्कूलों में कुल कितने बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितनी साइकिलें वितरित की जाना थी? (ख) उपरोक्त में से कितने बच्चों को प्रश्न दिनांक तक साइकिलें वितरित की गई? (ग) कुल कितने बच्चे अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सायकिलों से वंचित हैं तथा इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2022-23 में चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कक्षा 6वीं में अध्ययनरत 1766 तथा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 8407 छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान किया जाना है। (ख) कक्षा 9वीं के 2348 छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान की जा चुकी है। (ग) कक्षा 6वीं के 1766 एवं कक्षा 9वीं के 6059 छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पोर्टल में दर्शित पदों में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 46 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न-दिनांक तक शासकीय हाईस्कूल बहादुरपुरजागीर विकासखंड जावरा जिला रतलाम में कितने पद, किस-किस वर्ग के, किस-किस विषय के, पोर्टल पर, किस दिनांक से, किस-किस नियम/आदेश से दर्ज है? (ख) क्या 27-2/2013/20-2 विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 17/01/2013 के निर्देशानुसार समस्त नवीन हाईस्कूल में अध्यापकों के समस्त पद वर्ग-1 के ही रहेंगे? यदि हाँ, तो शासकीय हाईस्कूल बहादुरपुर जागीर विकासखंड जावरा जिला रतलाम के पोर्टल में सभी पद वर्ग-2 के क्यों और किस नियम से दर्शाए गये हैं? यदि इस विद्यालय में सभी पद वर्ग -2 के हैं तो वर्ग 1 के शिक्षक किस नियम से विद्यालय में कार्यरत हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) व (ख) से सम्बन्धित जिला शिक्षा कार्यालय रतलाम द्वारा उक्त विद्यालय की जानकारी में सभी पद नियमानुसार वर्ग 1 के दर्शाए गये थे किन्तु फिर भी जानकारी के 5 माह पश्चात भी पोर्टल में वर्ग-1 के पद नहीं दर्शाने के क्या कारण रहे? क्या प्रश्नकर्ता विधायक को उपसंचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक स्था-2/एच/स्थाना./322/1973 दिनांक 10/10/2022 को पत्र में स्वीकार किया गया कि जिले की जानकारी में उक्त विद्यालय के सभी पद वर्ग-1 के हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की पोर्टल लापरवाही के लिए कौन दोषी है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित विद्यालय शासकीय हाईस्कूल बहादुरपुर जागीर में एजूकेशन पोर्टल में वर्ग-2 के 6 पद क्रमश: हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के दर्ज हैं। एक परिसर एक शाला के संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-44-19/2018/20-2 दिनांक 5.9.2018 के अनुक्रम में संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश ईपीईएस/अ.संचा./2019/20 दिनांक3.7.2019 के पैरा-5 के बिन्दु-3 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक विषय के अनुसार कक्षा 6-10 तक अध्यापन कार्य कराएंगे, जिसके अनुक्रम में वर्ग-2 के पद दर्ज है। (ख) जी हाँ। शासकीय हाईस्कूल बहादुरपुर जागीर में 6-10 की कक्षाएं संचालित हैं। उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शासकीय हाईस्कूल बहादुरपुर जागीर (6-10) में वर्ग-2 के पद दर्ज हैं। उत्तरांश ''क'' में दर्शित एक परिसर एक शाला संबंधी निर्देश जारी होने के पूर्व से पदस्थ होने के कारण वर्ग-1 के शिक्षक कार्यरत है। (ग) जिला शिक्षा कार्यालय पद दर्शाने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। जी नहीं अपितु यह उल्लेखित किया गया है कि एजूकेशन पोर्टल पर वर्ग-1 के पद प्रदर्शित नहीं हो रहे है। शेषांश उत्तरांश (क) अनुसार पोर्टल में वर्ग-2 के पदों को दर्ज किया गया है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा विशारद प्रशिक्षण के अंक प्रदान करना
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 55 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विशारद हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा प्रशिक्षण की डिग्री को संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2005, 2206 एवं इसके पूर्व संविदा शिक्षण भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में कितने आवेदकों को शाजापुर तथा शिवपुरी जिले में किन-किन जनपद पंचायतों द्वारा संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षण के अंक प्रदान किये गये थे? (ख) जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर/ शिवपुरी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को शिक्षा विशारद प्रशिक्षण के अंक प्रदान करने के संबंध में लिखित आदेश प्रदान किये गये थे? (ग) क्या शिक्षा विशारद की अंकसूची हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा 2004 तक मान्यता होने पर ही प्रदान की गई थी एवं परीक्षा आयोजित की गई थी? 2004 की शिक्षा विशारद की मान्यता होने पर ही शिवपुरी तथा शाजापुर जिले में मान्य करते हुये प्रशिक्षण के अंक प्रदान किये गये थे? स्पष्ट करें। (घ) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद को शिक्षा विशारद के मान्यता संबंधी आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश मान्यता के संबंध में प्राप्त किया गया है अथवा नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला शाजापुर अंतर्गत संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2006-2007 में जनपद पंचायत मोहन बडोदिया में संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग-2 में 01 तथा वर्ग -3 में 05 कुल 06 अभ्यार्थियों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की शिक्षा विशारद के 20 अंक प्रदान किये गये। शिवपुरी जिले में किसी भी अभ्यार्थियों को शिक्षा विशारद के अंक प्रदान नहीं किये गये। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेषांश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। (घ) जी नहीं।
जांच प्रतिवेदन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 59 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में 10 सहायक अध्यापकों की 2015 में काउंसलिंग कराये जाने के बाद पदोन्नति न किये जाने के मामले की जांच हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्र./एन.सी./वि.स./तारां/1228/पदों/2021/364 भोपाल दिनांक 25/02/2021 के अनुक्रम में एवं सतना कलेक्टर के पत्र क्रमांक/वि.सभा-288/2021 सतना दिनांक 07/12/2021 के अनुसार जांच हेतु समिति गठित की गई थी। उस जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें। (ख) जांच समिति द्वारा पीडि़त पक्ष को बयान देने हेतु बुलाया गया है या नहीं? यदि बुलाया गया है तो पत्र की प्रति देवें अगर नहीं बुलाया गया है तो एक तरफा जांच रिपोर्ट बनाए जाने का कारण बताएं। (ग) सतना जिले में 10 शिक्षकों की काउंसलिंग कराए जाने के बावजूद नियुक्ति दिनांक से गणना न किए जाने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया लेकिन नियुक्ति दिनांक से ही गणना करते हुए सतना जिले में ही क्रमोन्नति दी गई क्रमोन्नति किस नियम के तहत दी गई? नियमों के प्रति उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पदोन्नति संबंधी अभिलेखों के आधार पर समिति द्वारा जॉंच की गई हैं, एक तरफा जॉंच रिपोर्ट नहीं बनाई गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - दो अनुसार, शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार।
पदोन्नति की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 60 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कितने जिलों में 2006-2007 में नियुक्त अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति की गई है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। (ख) संविदा अवधि की गणना करते हुए कितने जिलों में वर्ष 2001 और वर्ष 2003 में नियुक्त संविदा शिक्षकों को क्रमोन्नति दी गई है? जिलों की संख्यात्मक जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - दो अनुसार।
शासकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थी
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 69 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत विभिन्न शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के अनुसार वर्तमान में कितने शिक्षक पदस्थ हैं और कितने शिक्षकों की कमी है? ऐसे कितने स्कूल हैं जो एक शिक्षकीय हैं और ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनमें एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है? जिले की प्रत्येक विधानसभावार, शालावार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक सुविधा हेतु शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये शासन स्तर पर क्या प्रयास व कार्यवाही की जा रही है? (ग) छिंदवाड़ा जिले में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के अनुसार विभिन्न संचालित शासकीय शालाओं में शिक्षकों को कब तक पदस्थ कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में विभागान्तर्गत विभिन्न शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 8284 शिक्षकों के पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों के अनुसार वर्तमान में 5980 शिक्षक पदस्थ हैं तथा 2304 शिक्षकों की कमी है। 90 स्कूल एक शिक्षिकीय है एवं 16 स्कूल शून्य शिक्षिकीय है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में अतिथि शिक्षक वर्ग -1 एवं 02 के क्रमशः 443 +764 कुल 1207 अतिथि शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक कार्य संपादित किया जा रहा है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 75 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान योजना अंतर्गत चिन्हांकित योजनाओं में पनागर एवं बरेला की पंचायतों के कितने हितग्राहियों की पहचान की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी दें। (ग) क्या शासन की मंशा अनुसार शतप्रतिशत हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? (घ) यदि हाँ, तो क्या योजनाओं के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिये निरंतर अभियान चलाया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान योजना अंतर्गत चिन्हांकित योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत जनपद पंचायत पनागर की 62 ग्राम पंचायतों में कुल 19043 हितग्राहियों एवं जनपद पंचायत जबलपुर (बरेला) की 32 ग्राम पंचायतों में कुल 8331 हितग्राहियों की पहचान की गई। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। चिन्हांकित 27374 हितग्राहियों में से पात्र 26953 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। शेष 421 हितग्राही अपात्र पाये गये हैं। (घ) बताया जाना संभव नहीं।
मोबाइल स्त्रोत सलाहकार (एम.आर.सी.) को संविदा पर रखना
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 76 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने हेतु एम.आर.सी. को संविदा पर रखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो जबलपुर जिले में कितने एम.आर.सी. कार्यरत हैं एवं कहां कहां पर सूची देवें? (ग) क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है? (घ) यदि हाँ, तो क्या एम.आर.सी. को उक्त भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर जिले में 14 एम.आर.सी. कार्यरत हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आउट सोर्स कर्मचारियों को वेतन का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 79 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आउट सोर्स कंपनियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिमाह समय पर वेतन मिलता है? (ख) यदि नहीं तो क्यों? (ग) यदि हाँ, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जबलपुर के आउट सोर्स कंपनियों के कर्मचारियों को माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2022 का वेतन कब कब दिया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्राय: जी हाँ। (ख) बजट की अनुपलब्धता से कभी-कभी विलंब भी होता है। (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीनस्थ जबलपुर जिले की संस्थाओं में से सिर्फ जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कर्मचारी सेवा में लिए गए हैं, जिन्हें अगस्त का मानदेय 16.09.2022 को, सितम्बर का मानदेय 01.11.2022 एवं अक्टूबर का मानदेय 19.11.2022 को जारी किया गया है। लोक शिक्षण अन्तर्गत संचालित कार्यालयों में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय भुगतान किये जाने हेतु बजट की मांग वित्त विभाग से की गई है।
बीज वितरण में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 101 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 25.07.2022 के प्रश्न क्रमांक 418 के प्रश्नांश (क) का उत्तर जे.आर.हेडाऊ तत्कालीन उप-संचालक कृषि हरदा को नियमों के विपरीत कार्य करने हेतु निलंबित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो संबंधित उप-संचालक, कृषि हरदा को एवं उप संचालक कृषि कटनी को जारी आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध करायें तथा बतायें कि उक्त अधिकारियों की विभागीय, जांच हेतु अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है और कब नियुक्त किया गया है? अभी तक जांच क्यों पूर्ण नहीं की गयी? कब तक पूर्ण की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) की अनियमिताएं उप संचालक कृषि कटनी द्वारा भी की गयी है किन्तु अभी तक उन्हें क्यों निलंबित नहीं किया गया? कब तक करेंगे? यदि नहीं तो कारण बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा एवं कटनी के पद पर पदस्थ अवधि में म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 06.01.2016, दिनांक 08.08.2016 (अतिरिक्त आरोप पत्र दिनांक 09.10.2017), दिनांक 01.10.2015 एवं दिनांक 20.05.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। विभागीय जांच प्रकरणों में आरोप पत्र विवरण, नियुक्त जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन द्वारा कार्यवाही की गई है। प्रत्येक विभागीय जांच प्रकरण में निलंबन आवश्यक नहीं होता है।
नीति विरूद्ध स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
17. ( क्र. 102 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 25 जुलाई 2022 में मुद्रित प्रश्न क्रमांक 419 (तारांकित) के प्रश्नांश (क) के उत्तर में उप-संचालक कटनी को कारणदर्शी सूचना पत्र जारी किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त कारणदर्शी सूचना पत्र का उत्तर विभाग को कब प्राप्त हुआ? उत्तर की प्रति देते हुये बतायें कि उत्तर दिये जाने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में एवं अन्य शिकायतों में दोषी पाये जाने के बाद भी लंबे समय से कटनी में पदस्थापना बनाये रखने के लिए किस अधिकारी द्वारा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में उक्त उप-संचालक को कब तक हटाकर दंडित किया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश में चाही गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। श्री ए.के.राठौर, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला कटनी से प्राप्त बचाव उत्तर पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) अधिकारियों की पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर ही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्री ए.के.राठौर, उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास,जिला कटनी को एक अन्य प्रकरण में शासन आदेश दिनांक 02.12.2022 को निलंबित किया जा चुका है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
कोरोना काल में स्काउट, रेडक्रॉस एवं क्रीड़ा फीस का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 103 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 242 दिनांक 14 जुलाई 2022 के "ग" और "घ" का उत्तर उपलब्ध करायें। (ख) कोरोना काल (23 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक) उज्जैन संभाग के कितने शासकीय, अशासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल ने कुल कितनी राशि स्काउट, रेडक्रॉस एवं क्रीड़ा की विद्यार्थियों से एकत्रित की, कितनी-कितनी राशि शाला में रखी एवं कितनी राशि जिला, संभाग एवं राज्य में भेजी? जिलेवार प्रत्येक शासकीय/अशासकीय विद्यालय की समस्त मद की कुल राशि का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भित अवधि में उज्जैन संभाग में उक्त राशि का उपयोग किन-किन आयोजनों के लिए किया गया? सिर्फ तहसील,जिले एवं संभाग स्तर के आयोजनों की जानकारी देवें। (घ) क्या संभाग के अधिकांश विद्यालयों में उक्त राशि का उपयोग अन्य मद में खर्च कर भारी अनियमितता की गयी? इसकी संभाग में कुल कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति ने की? यदि राशि का उपयोग नहीं किया गया तो कोरोनाकाल में राशि एकत्र करने के क्या कारण थे? किन-किन सक्षम अधिकारियों ने इसकी जांच की?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में उक्त राशि का उपयोग अन्य मद में नहीं किया गया है। इस संबंध में संभाग अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। प्रश्नांकित अवधि में शुल्क न लिये जाने के कोई निर्देश नहीं थे। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी को मान्यता दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 107 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग अंतर्गत वनस्पति शास्त्र के सहविषय के रूप में जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology) विषयों को मान्यता दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा विभाग के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक एफ 01-118/2012/38-1 भोपाल दिनांक 28.11.2017 के द्वारा वनस्पति शास्त्र के सहविषय के रूप में जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी (Bio Technology) के विषय को मान्यता दी गई है, जिसके आधार पर वहां सहायक प्राध्यापक के पद पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है? (ग) यदि हाँ, तो स्कूल शिक्षा स्तर पर उक्त दोनों विषयों को सहविषय मानकर शिक्षक चयन परीक्षा में क्यों नहीं मान्यता दी जाती है जबकि उच्च स्तर पर मान्यता दी जाती है? इस तरह दोहरे मापदण्ड को क्या शासन समाप्त कर स्कूल शिक्षा विभाग में भी सहविषय के रूप में मान्यता दिये जाने का प्रावधान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) विभाग द्वारा उक्त दोनों विषयों को इस शर्त के साथ सहविषय में मान्य किया गया है कि स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र, बायो साइंस, लाइफ साइंस, Plant science, या Animal science में से एक विषय का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया हो। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 108 ) श्री राकेश गिरि : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी स्तर तक के ऐसे कितने स्कूल/ विद्यालय हैं, जो शासकीय मापदण्डों के अनुसार दूरी, छात्र संख्या आधिक्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के आधार पर, उन्नयन योग्य हैं? प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय स्कूलों की पृथक-पृथक सूची दें। (ख) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत, शासकीय हाई स्कूल नजरबाग टीकमगढ़, शासकीय हाई स्कूल ग्राम लखौरा एवं शासकीय हाई स्कूल ककरवाहा के स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्तर में तथा प्रश्नांश (क) की सूची अनुसार प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल, हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में कब तक उन्नयन किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। माध्यमिक से हाई एवं हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी में उन्नयन हेतु प्रस्तावों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों का नियमितीकरण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
21. ( क्र. 110 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर स्थित एम.पी.आई.डी.सी. में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने भरे हैं तथा कितने रिक्त हैं? वर्गवार बतावें। (ख) क्या यहाँ पर कई कर्मचारी वर्षों से संविदा पर कार्यरत रहे, जिन्हें बाद में आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया है? यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें। इन्हें कब तक नियमित किया जावेगा? यदि नहीं? तो क्यों? (ग) रिक्त पद होने के बावजूद अभी तक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं किया गया है? क्या मध्यप्रदेश शासन में कार्यरत दै.वे.भो. कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में नियमित वेतनमान दिया गया है? यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों को नियमित कर नियमित वेतनमान कब तक दिया जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) एम. पी.आई.डी.सी. के राज्य स्तरीय संवर्ग में शासन द्वारा 613 पद स्वीकृत हैं। एम.पी.आई.डी.सी. मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में आवश्यकता अनुसार पदों पर पदस्थापना कर सकता है जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर भी शामिल है। निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आंतरिक रूप से अस्थाई रूप से आवंटित भरे एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर अंतर्गत संविदा से आउटसोर्स पर किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया है। आउटसोर्स को नियमितिकरण करने संबंधी एम.पी.आई.डी.सी. के सेवा नियमों में [ (म.प्र. ट्रायफेक सेवा नियम 2017 (विलय/संविलियन पश्चात् एम.पी.आई.डी.सी.) में ] कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में एम.पी.आई.डी.सी. सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। निगम में दै.वे.भो. कर्मचारी नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भवन विहीन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 122 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह की हटा विधानसभा क्षेत्र के हटा व पटेरा विकासखण्ड में कितने हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं व किस वर्ष स्वीकृति प्राप्त हुई थी? वर्षवार सूची स्थलवार प्रदाय करें। (ख) साथ ही कितने हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं? नाम पतावार जानकारी दी जावे। (ग) भवन विहीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन बनाये जाने शासन की क्या योजना है? भवन विहीन स्कूलों में कब तक भवन निर्माण हो जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) शासकीय हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रतियोगिताओं की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
23. ( क्र. 127 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर चम्बल सम्भाग के किन-किन जिलों में वर्ष 2021 से नवम्बर 2022 तक जिला व सम्भाग स्तरीय प्रतियोगितायें कराई गई? जिलावार, खेलों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त खेल समारोह में कितने खिलाड़ियों, जिनमें युवक, छात्राओं, युवा महिला ने भाग लिया? खेलों के नाम, खिलाड़ियों की संख्या जिलों में किये गये आयोजन की वर्ष माह, स्थान सहित जानकारी दी जावे। (ग) ग्वालियर चम्बल संभाग से कितने खिलाडि़यों को उक्त समय अवधि में राष्ट्रीय आयोजनों हेतु बाहर भेजा गया? खिलाड़ियों के नाम, जिला, वर्ष तथा खेलों के नाम सहित जानकारी दी जावे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा प्रश्नांकित अवधि में ग्वालियर चंबल संभाग में जिला एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगितायें आयोजित नहीं की गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा प्रश्नांकित अवधि में ग्वालियर चंबल संभाग अंतर्गत ग्वालियर जिले से राष्ट्रीय आयोजनों हेतु बाहर भेजे गये खिलाडि़यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संभागों के शेष जिलों से खिलाड़ियों को नहीं भेजा गया है।
विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 129 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में शासकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं शिक्षकों के स्वीकृत पद की संख्या की जानकारी वर्ष नवम्बर 2022 की स्थिति में दी जावे। (ख) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार कहाँ-कहाँ पद भरे हैं तथा स्वीकृत पदों के अनुसार कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयों के नाम रिक्त पदों की संख्या सहित जानकारी दी जावे। (ग) उक्त रिक्त पदों के कारण विद्यालयों में अध्यापन कार्य ठीक से नहीं चल पा रहे हैं उस कारण छात्रों में अनुमान के अनुसार परिणाम संतोषजनक नहीं आ रहे हैं, शासन द्वारा उसकी पूर्ति कब तक की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 33 शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 20 शासकीय माध्यमिक विद्यालय है एवं उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 230 पद स्वीकृत है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य संबंधी प्रावधान है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय भवनों का पुनर्निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 137 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन में उदयपुरा विधान सभा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 बायपास निर्माण होने से कितने शासकीय भवन किन-किन ग्राम पंचायतों में अधिग्रहित कर हटाये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन शासकीय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु क्या कोई कार्यवाही प्रचलित है? (ग) यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला रायसेन में उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 बायपास निर्माण होने से 02 पंचायत भवन ग्राम पंचायत कोडाजमुनिया एवं ग्राम पंचायत करहैयाकलां के प्रभावित हुये है। (ख) जी हाँ। (ग) अनुविभागीय अधिकारी तहसील बरेली में मुआवजा की कार्यवाही प्रचलित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 138 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिला रायसेन के विकासखण्ड बाड़ी एवं उदयपुरा में आवास प्लस सूची में कितने हितग्राही जोड़े गये हैं? प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतवार सूची में जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त आवास प्लस सूची में जोड़े जाने से विकासखण्ड बाड़ी एवं उदयपुरा में कितने हितग्राही वंचित रह गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत उक्त आवास प्लस सूची में वंचित हितग्राहियों को पुन: शामिल किये जाने हेतु पोर्टल खोलने हेतु किये गये प्रयास तथा कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में किन-किन अधिकारियों के द्वारा सभी हितग्राहियों को उक्त योजना में जोड़े जाने हेतु आवश्यक सर्वे किया गया है? यदि नहीं तो क्या शासन द्वारा इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तत्समय गांव में उपलब्ध समस्त हितग्राहियों को आवास प्लस की सूची में जोड़ा गया। (ग) पत्र क्रमांक 11687 दिनांक 16.12.2020,पत्र क्रमांक 2660 दिनांक 10.03.2021,पत्र क्रमांक 9231 दिनांक 06.07.2021,पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 23.09.2021 तथा पत्र क्रमांक 2122 दिनांक 04.03.2022 के माध्यम से भारत सरकार को लेख किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 144 ) श्री
शशांक
श्रीकृष्ण
भार्गव : क्या राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) प्रश्नकर्ता
द्वारा 1 जनवरी 2022 से
प्रश्नांश
दिनांक तक
किस-किस पत्र
क्रमांक व
दिनांक से
किस-किस विषय
पर डी.ई.ओ.
विदिशा को
पत्र प्रेषित
किए गये हैं।
सूचीबद्ध
विषयवार
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ख) प्रश्नांश
(क) में
प्रेषित
पत्रों की
अभिस्वीकृति
सामान्य
प्रशासन
विभाग के
निर्देशानुसार
निर्धारित
परिशिष्ट-एक
पर प्रेषित की
गई है या नहीं? यदि
हाँ, तो
अभिस्वीकृति
पत्रों की
प्रति उपलब्ध
करावें। यदि
नहीं तो
जिम्मेदार
अधिकारी व
कर्मचारी के
विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
जा रही है? (ग) प्रश्नांश
(क) में
प्रेषित
पत्रों में
किस-किस शाला
के भवन मरम्मत, शाला
उन्नयन, भवन
निर्माण, स्कूल
बाउण्ड्रीवाल
निर्माण आदि
से संबंधित
प्राप्त हुए? प्राप्त
पत्र के क्रम
में विभाग
द्वारा पत्राचार
करने के अलावा
वास्तविक
कार्य
स्वीकृति
जारी हुई या
नही? यदि
नहीं तो इसके
लिए
जिम्मेदार
कौन है? कब
तक कार्य की
स्वीकृति
जारी की
जावेगी? नहीं
तो क्यों?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-अनुसार
है। (ख) जी
नहीं।
संबंधित
अधिकारी/कर्मचारी
से तत्संबंध
में कारण
बताओं सूचना
पत्र जारी
किया गया है। (ग)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूलों का
उन्नयन नवीन
भवन एवं
बाउण्ड्रीवाल
निर्माण बजट
की उपलब्धता
एवं सक्षम समिति
पर निर्भर
करता है। अतः
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं।
शेषांश
उद्भूत नहीं होता।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
28. ( क्र. 146 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया गया? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दें। कृषकों को फसल बीमा की राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? (ख) ऐसे कृषक जिनका 100 हेक्टेयर फसल क्षेत्र से कम का क्षेत्र होने पर को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा फसल बीमा नहीं किया जाता क्या शासन उक्त कानून में संशोधन कर सभी कृषकों को 100 हेक्टेयर की सीमा की बाध्यता को समाप्त कर सभी कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सके के संबंध में कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कृषकों के हित में उक्त निर्णय कब तक लिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खरीफ एवं रबी वर्ष 2021-22 एवं खरीफ 2022 के उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना बीमा कंपनी के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) रबी 2022-23 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गाईड लाईन के अनुरूप पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों का न्यूनतम रकबा 100 हेक्टेयर के स्थान पर 50 हेक्टेयर किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल अकादमी की स्थापना
[खेल एवं युवा कल्याण]
29. ( क्र. 152 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछले 02 वर्षों में प्रदेश में इन्दौर, भोपाल, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, देवास जिलो में कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में प्रदेश का नाम रोशन किया? जिलेवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इन्दौर जिले में पिछले 01 वर्ष में किसी भी खिलाड़ी ने प्रदेश का नाम रोशन नहीं किया? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिले में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिये खेल अकादमी क्यों नहीं खोली जा रही? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इन्दौर जिले में खो-खो, कुश्ती, कबड्डी, ऐथेलेटिक, स्वीमिंग, टेबल टेनिस, बेडमिंटन, वालीबाल, फुटबाल, मल्खम, योग के लिये सरकार द्वारा अकादमी अथवा छोटे खेल सेंटर खोले जायेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। नहीं तो कारण स्पष्ट करें। क्या इन्दौर जिले से खेल प्रतिभाओं को भोपाल या अन्य जगहों पर ही जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी प्रश्नांश 'क' के उत्तर में समाहित है। (ग) विभाग द्वारा खेल अकादमियों की स्थापना एक विशेष योजना "एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस" के तहत की गई है। विभाग के सीमित बजट के तहत वर्तमान में इन्दौर जिले में खेल अकादमी खोलने का प्रस्ताव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा इन्दौर शहर में मल्लखम्ब प्रशिक्षण केन्द्र व हॉकी फीडर सेंटर संचालित है तथा खेलो इंडिया योजनान्तर्गत फुटबॉल खेल का स्मॉल सेंटर संचालित है। विभाग के सीमित बजट के तहत वर्तमान में इन्दौर में नई खेल अकादमी खोली जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाग द्वारा प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में संचालित खेल अकादमियों में प्रदेश के समस्त जिलों से खेल प्रतिभाओं को प्रवेश का प्रावधान है, इन अकादमियों में इन्दौर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी भी नियमानुसार पात्रता अनुसार प्रवेश प्राप्त कर सकते है।
मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत गौशाला
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 166 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 नवम्बर 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य अप्रारंभ है तथा क्यों? गौशालावार कारण बतायें। उक्त गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ख) किन-किन गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? 25 नवम्बर 2022 की स्थिति में किस-किस गौशाला में कितनी-कितनी राशि का भुगतान बकाया है? राशि का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत गौशाला स्वीकृत करने के संबंध में मान. मंत्री जी विभाग के अधिकारियों तथा जिले के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? गौशाला स्वीकृत क्यों नहीं की गई तथा कब तक गौशाला स्वीकृत होगी? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की गौशालाओं में बिजली तथा पानी की क्या-क्या व्यवस्था है? किन-किन गौशालाओं में बिजली तथा पानी की व्यवस्था नहीं है तथा इस हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज की ग्राम पंचायत इमलिया गोंडी में स्वीकृत एक गौशाला विस्तारीकरण का कार्य अप्रारंभ है। पूर्व से गौशाला संचालित कर रही गायत्री परिवार गौशाला समिति द्वारा स्थल चयन निश्चित न करवाने के कारण कार्य अप्रारंभ है। गौशाला का कार्य प्रारंभ कराने हेतु संबंधित संस्था से ग्राम पंचायत एवं जनपद द्वारा कई बार संपर्क किया गया, गौशाला समिति में आपसी सहमति न बनने के कारण स्थल चयन नहीं किया जा सका। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी संस्था के साथ बैठक की गयी है। यदि एक माह में संस्था सहमति नहीं देती है तो उक्त कार्य निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत 30 गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है, यह कार्य सामग्री मूलक होने से मनरेगा में सामग्री मद में राशि का प्रवाह सतत् न होने से कार्य पूर्ण होने में विलंब होता है। कार्यवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। सामग्री मद में राशि रू. 74.4 करोड़ का भुगतान सतत् पिछले तीन वर्ष में हुआ है तथा वर्तमान में भी भुगतान की प्रक्रिया विभिन्न कार्यों हेतु प्रचलन में है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है, शासन/परिषद स्तर से जारी निर्देशों एवं गाइडलाइन अनुसार गौशाला स्वीकृति संबंधी कार्यवाही संपादित की जाती है। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की गौशालाओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। बिजली एवं पानी की व्यवस्था हेतु विभाग के पत्र क्र. 124/348/2019/पं-1/22 भोपाल दिनांक 06.02.2019 अनुसार कार्यवाही की जाना है। इस हेतु सभी को निर्देशित किया गया है।
पात्रता उपरान्त सड़क से वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 167 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पात्रता के उपरांत भी किन-किन ग्रामों में सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? ग्रामवार कारण बतायें। (ख) रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन सड़कों में वनभूमि की अनुमति की आवश्यकता है? सड़क स्वीकृति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में विभाग के प्रमुख सचिव तथा अन्य अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या विभाग के अधिकारियों द्वारा वन भूमि की अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (ख) की सड़कों में वन भूमि की अनुमति के संबंध में वन विभाग द्वारा क्या-क्या आपत्तियां लगाई गई? उनका निराकरण क्यों नहीं किया गया? क्या प्रचलित मार्गों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क में वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है? यदि हाँ, तो उक्त सड़कों का कार्य प्रारंभ क्यों नहीं करवाया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में से किसी में भी वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता शेष नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। कार्यवाही की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन द्वारा वनक्षेत्र में कार्य करने की अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वन भूमि की अनुमति के संबंध में वन विभाग द्वारा एन.पी.वी. की राशि एवं वृक्षारोपण हेतु वैकल्पिक भूमि का प्रावधान कराने का लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एन.पी.वी. की राशि एवं वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि का प्रावधान न होने के कारण निराकरण नहीं हो सका। प्रचलित मार्ग में वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के संबंध में, एन.पी.वी. की राशि का प्रावधान योजना में शामिल किये जाने हेतु नस्ती प्रचलन में है।
पंचायत सचिवों की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 188 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत धवाड में वर्ष 1990-91 से 2000-2001 तक श्री प्रभात दुबे की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हुई थी? यदि हाँ, तो कब किस वर्ष में? नियुक्तिकर्ता/अधिकारी व ग्रामसभा का नाम बतावें। (ख) क्या ग्राम पंचायत धवाड में ही श्री संजय मिश्रा की ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हुई है? यदि हुई है तो किस वर्ष में तथा नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन हैं? ग्रामसभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है? (ग) क्या एक ही पंचायत से दो ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति हेतु ग्राम पंचायत अधिनियम में प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, ग्राम पंचायत धवाड में श्री प्रभात कुमार डेंगा की पंचायतकर्मी पद पर नियुक्ति वर्ष 1995 में हुई थी। यह नियुक्ति ग्राम पंचायत धवाड की बैठक दिनांक 30.10.1995 में पारित प्रस्ताव क्रमांक 01 के पालन में सरपंच ग्राम पंचायत धवाड द्वारा की गई थी। (ख) जी हाँ। श्री संजय मिश्रा की पंचायतकर्मी के पद पर नियुक्ति 29.02.2012 को हुई थी। यह नियुक्ति ग्राम पंचायत धवाड की बैठक दिनांक 29.02.2012 के प्रस्ताव क्रमांक 1 में लिए गये निर्णय के आधार पर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धवाड द्वारा की गई थी। श्री संजय मिश्रा को जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 628 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा सचिव घोषित किया गया था। नियुक्ति पर न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 603/अ-89/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02 अगस्त 2016 के द्वारा निर्णय के पालन में समस्त कार्यवाही की गई, इसलिए ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 191 ) सुश्री
हिना लिखीराम
कावरे : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) मनरेगा
योजना में
प्रदेश में
बकाया भुगतान
की जिले
अनुसार तथा कब
से भुगतान
बाकी है, जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ख) बालाघाट
जिले की
विभिन्न
जनपद
पंचायतों में
मनरेगा से ऐसी
कितनी सुदूर
सड़कें हैं
जिनकी
प्रशासकीय स्वीकृति
होने के
बावजूद
सामग्री का
भुगतान दो-दो
साल तक न होने
के कारण
प्रारंभ ही
नहीं की गयी
हैं? प्रशासकीय
स्वीकृति की
तिथि कार्य के
नाम की
जानकारी जनपद
पंचायत
अनुसार दें
तथा यह भी
बताएं कि ये
कार्य कब तक
प्रारंभ हो
जायेंगे? (ग) मनरेगा
का भुगतान समय
पर न होने के
कारण स्पष्ट
करते हुए
कृपया बतायें
कि भुगतान के
संबंध में
राज्य सरकार
ने केन्द्र
सरकार से
कब-कब पत्र व्यवहार
किया?
पत्रों
की छायाप्रति
उपलब्ध
करावें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) मनरेगा
योजनान्तर्गत
मजदूरी मद की
राशि भुगतान
हेतु निरंतर उपलब्ध
है। सामग्री
मद में वित्तीय
वर्ष 2014-15
से 2021-22 तक की
लंबित राशि
रूपये 53191.69
लाख तथा वित्तीय
वर्ष 2022-23
की लंबित राशि
रूपये 39448.96
लाख है। इस
प्रकार कुल
सामग्री मद
में लंबित राशि
रूपये 92640.65
लाख है।
मनरेगा योजना
अन्तर्गत
जिलेवार
लंबित
सामग्री
भुगतान की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट -1
अनुसार
है। (ख) बालाघाट
जिले की जनपद
पंचायतों में
मनरेगा से ऐसी
सुदूर सड़कें
जिनकी
प्रशासकीय स्वीकृति
होने के
बावजूद
सामग्री का
भुगतान दो-दो
साल तक न होने
के कारण
अप्रारंभ
होने की स्थिति
नहीं है। अत:
शेष प्रश्नांश
उत्पन्न
नहीं होता।
जनपदवार प्रशासकीय
स्वीकृति की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट -2
अनुसार है। (ग) मनरेगा
योजनान्तर्गत
मजदूरी मद की
राशि भुगतान
हेतु निरंतर उपलब्ध
है तथा
सामग्री मद की
राशि भारत
सरकार से प्राप्त
होने पर
भुगतान किया
जाता है।
सामग्री का भुगतान
एक सतत्
प्रक्रिया है, जैसे-जैसे
भारत सरकार से
राशि प्राप्त
होती है उसी
अनुरूप
भुगतान किया
जाता है। भारत
सरकार से राशि
की मांग हेतु
किये गये
पत्राचार की
छायाप्रति पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट -3
अनुसार है।
कृषि उपज मंडियों में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 200 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी बड़ी कृषि उपज मंडियों में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी मध्यप्रदेश को की गई एवं किसके द्वारा की गई? क्या इन मंडियों में पदों के दुरुपयोग की भी शिकायतें प्राप्त हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच समिति में कौन-कौन नियुक्त थे? किन-किन शिकायतों के जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुए? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार शिकायतों की जांच में कौन-कौन दोषी पाए गए? दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्रवाई नहीं की गई तो इसका कारण क्या है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत किया गया व्यय
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 201 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल कार्यालय एवं उज्जैन जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत SSA एवं RMSA की समस्त योजनाओं में 01/04/2016 से अब तक कितनी राशि व्यय की गयी? मदवार ब्योरा उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसरण में व्यय की गयी राशि का भुगतान किन-किन देयकों के आधार पर किया गया एवं किन-किन योजनाओं में अनुबंध के आधार पर भुगतान किया गया? (ग) उपरोक्त समयावधि में कितनी बार ऑडिट किया गया? उन सभी ऑडिट एवं ऑडिट आपत्ति की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराएं। (घ) राज्य स्तरीय कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालय में वर्ष 2016 से अब तक किन-किन अधिकारियों द्वारा खातों का संचालन किया गया? किस आदेश पत्र पर किया गया? अधिकतम कितनी-कितनी राशि का आहरण किया गया? (ड.) वर्ष 2016 से अब तक योजनाओं के संचालन के लिए वित्त शाखा द्वारा कब-कब ऑडिट आपत्तियाँ किन योजनाओं पर ली गयी एवं संबंधित निर्देश की प्रतियाँ देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समस्त भुगतान स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर किया जाता है। जिन गतिविधियों में अनुबंध की आवश्यकता होती हैं, उनमें अनुबंध के आधार पर भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। (ड.) सभी योजनाओं का ऑडिट सी.ए. द्वारा ही किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। ऑडिट आपत्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है।
खेल मैदानों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 203 ) कुँवर
रविन्द्र
सिंह तोमर
भिड़ौसा : क्या
पंचायत मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) जिला
मुरैना की
विधानसभा
क्षेत्र
दिमनी में 78 ग्राम
पंचायतें
हैं। इनमें से
कितनी ग्राम पंचायतों
में खेल मैदान
हैं तथा शेष
ग्राम पंचायतों
में खेल मैदान
कब तक स्वीकृत
किये जावेंगे? (ख) क्या
विधानसभा
क्षेत्र
दिमनी व अम्बाह
के अधिकांश
युवा सेना में
भर्ती की तैयारी
हेतु
स्टेडियम के
अभाव में
मुख्य मार्गों
पर फिजिकल
रनिंग करते
हैं? (ग) क्या
स्टेडियम के
अभाव में कई
बार युवकों के
साथ गंभीर
हादसा हो चुका
है? (घ) क्या
युवाओं के
शारीरिक
विकास एवं
सेना भर्ती की
तैयारी करने
हेतु
विधानसभा
क्षेत्र की
ग्राम पंचायत (क) खडियाहार (ख) भिडौसा (ग) थरा (घ) रानपुर
में स्टेडियम
का निर्माण
कराया जावेगा? इन
चारों ग्राम
पंचायतों में
से विधानसभा
क्षेत्र का
काफी बड़ा
एरिया जुड़ा
होने से क्षेत्रीय
युवाओं को
इसका लाभ
मिलेगा। क्या
प्रश्नांश
(क) से (घ)
के
परिप्रेक्ष्य
में उक्त
चारों ग्राम
पंचायतों में
स्टेडियम
स्वीकृत किये
जावेंगे? अगर हाँ, तो कब? नहीं
तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) दिमनी
विधानसभा
क्षेत्र की 29 ग्राम
पंचायतों में
मनरेगा योजना
से खेल मैदान
निर्माण निर्मित
हैं। 1
ग्राम पंचायत
में खेल मैदान
निर्माण
कार्य प्रगतिरत
है तथा 12
ग्राम
पंचायतों में
चिन्हित स्थल
पर अतिक्रमण
हैं एवं 33 ग्राम
पंचायतों में
खेल मैदान
निर्माण हेतु आवश्यकता
अनुसार
शासकीय भूमि
उपलब्ध न
होने से कार्य
स्वीकृत
नहीं हुए।
ग्राम
पंचायतवार जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है।
शेष प्रश्न
उत्पन्न
नहीं
होता। (ख) एवं (ग) जानकारी
मनरेगा से
संबंधित नहीं
है। (घ) स्टेडियम
निर्माण
कार्य मनरेगा
के अनुमत कार्यों
में नहीं होने
से स्वीकृत
नहीं किये जा
सकते हैं। शेष
प्रश्न उत्पन्न
नहीं होता।
आदर्श पंचायत बनाने की प्रक्रिया
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 204 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी की जनपद पंचायत अम्बाह एवं मुरैना में 10-10 आदर्श पंचायत बनाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी की जनपद पंचायत मुरैना में 10 आदर्श पंचायत एवं अम्बाह में 10 आदर्श पंचायत बनाये जाने से अन्य शेष बची पंचायतों में शासन की योजना का लाभ जन-जन तक पहुँचाने व योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधान सभा क्षेत्र दिमनी की जनपद पंचायत अम्बाह एवं मुरैना में 10-10 आदर्श पंचायत बनाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने हेतु शासन से निर्देश प्राप्त हुये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में सभी 10-10 आदर्श ग्राम की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। (ख) समस्त ग्राम पंचायतों में शासन की योजनाओं का निर्देशानुसार क्रियान्वयन एवं संचालन किया जा रहा है।
नियुक्ति दिनांक से वेतन की गणना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 211 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पंचायत सचिवों द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक से वेतन की गणना किये जाने की मांग की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो शासन द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना की जाने की मांग पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तो पंचायत सचिवों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वेतन की गणना की जाने की कब तक कार्यवाही कर आदेश जारी किये जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान संबंधी आदेश म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उचित गणना करने के उपरांत ही जारी किया गया है। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि उपज मंडी समिति-लश्कर में भूखण्ड आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 214 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन मण्डी परिसर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्रारंभ से उत्तर दिनांक तक किस-किस दिनांक को नीलामी प्रक्रिया की गई? प्रत्येक नीलामी प्रक्रिया में कितने भूखण्डों का आवंटन किया जाना निर्धारित किया गया? प्रत्येक नीलामी में कितने भूखण्ड किन-किन फर्मों को कितनी राशि में आवंटित किये? (ख) आवंटित भूखण्डों में से उत्तर दिनांक तक किन-किन फर्मों द्वारा समय-सीमा में सम्पूर्ण राशि जमा कराई गई? किनके द्वारा समय-सीमा में पूर्ण राशि जमा नहीं कराई गई? पूर्ण राशि समय-सीमा में जमा नहीं कराये जाने से उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? कितने भूखण्ड आवंटन समय-सीमा में राशि जमा न करने से निरस्त किये गये? कितनी राशि राजसात की गई? (ग) नीलामी प्रक्रिया में यदि किसी भी कारणवश प्रथम स्थान पर बोली लगाने वाली फर्म का आवंटन निरस्त किया जाता है तो क्या द्वितीय स्थान पर बोली लगाने वाली फर्म को भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? उक्तानुसार कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गई? (घ) क्या किसी फर्म द्वारा आवंटन में प्राप्त भूखण्ड को आपस में दूसरी फर्म के हित में ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई आपसी ट्रांसफर हुआ है? भूखण्ड ट्रांसफर की प्रक्रिया/ नियम संबंधी पूर्ण जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति लश्कर के नवीन मंडी परिसर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्रारंभ से उत्तर दिनांक तक दिनांक 29/08/2018, 25/09/2018, 23/01/2019, 12/03/2021 एवं 22/02/2022 को नीलामी प्रक्रिया की गई। प्रथम नीलामी प्रक्रिया में 60, द्वितिय प्रक्रिया में 69, तृतीय प्रक्रिया में 35, चतुर्थ नीलामी प्रक्रिया में 61 एवं पंचम नीलामी प्रक्रिया में 59 भूखण्डों का आवंटन निर्धारित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) कृषि उपज मंडी लश्कर में आवंटित भूखण्डों में से उत्तर दिनांक तक जिन फर्मों द्वारा संपूर्ण राशि जमा कराई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। जिनके द्वारा समय-सीमा में पूर्ण राशि जमा नहीं कराई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। पूर्ण राशि जमा नहीं कराये जाने से उनके विरूद्ध राजसात की कार्यवाही की गई। 139 भूखण्ड आवंटन समय-सीमा में राशि जमा न करने से निरस्त किये गये, जिनकी राशि 6920080/- राजसात की गई है। (ग) नीलामी प्रकिया में यदि किसी कारणवश प्रथम स्थान पर बोली लगाने वाली फर्म का आवंटन निरस्त किया जाता है तो द्वितीय स्थान पर बोली लगाने वाली फर्म को म.प्र. मंडी/भूमि संरचना का आवंटन नियम 2009 राजपत्र 25/05/2009 के नियम 10 (4) के तहत "उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति के मामले में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम विहित कालावधि के भीतर निक्षेप नहीं की जाती है तो उसकी अग्रिम धन समपह्रत कर लिया जाएगा तथा मंडी समिति द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकार कर सकेगी, बशर्ते कि वह अपसेट कीमत से कम नहीं हो। उपरोक्तानुसार प्रकरणों में की गई कार्यवाही निरंक है। (घ) जी हाँ। जी हॉ, भूमि एवं संरचना आवंटन नियम 2009 की कंडिका 15 में अनुज्ञप्ति अन्तरण का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 215 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उ.मा. विद्यालय संचालित हैं? इनमें से कितने विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालन किये जाने का चयन किया गया? स्मार्ट क्लास संचालन चयन हेतु क्या प्रक्रिया एवं मापदण्ड निर्धारित है? चयनित/स्वीकृत स्मार्ट क्लास में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण/प्रगतिरत हैं? इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार जानकारी दें। (ख) शिक्षा विभाग द्वारा ग्वालियर जिले में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उ.मा. विद्यालय संचालित हैं? इनमें से कितने विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालन किए जाने का चयन किया गया? चयनित/स्वीकृत स्मार्ट क्लास में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण/प्रगतिरत हैं? किन-किन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है? पूर्ण हो चुके प्रत्येक स्मार्ट क्लास की वर्तमान में स्थिति क्या है? कितने स्मार्ट क्लास में कार्य प्रगतिरत हैं? इनमें कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाकर संचालन किया जायेगा? प्रत्येक, विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रत्येक स्मार्ट क्लास संचालन में किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जानी है? इस हेतु प्रत्येक विद्यालयवार कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय हुई? प्रत्येक कार्य की निर्माण/क्रियान्वयन एजेन्सी कौन है? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा 58506 शासकीय प्राथमिक शाला, 24733 शासकीय माध्यमिक शाला, 3788 हाईस्कूल एवं 3330 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। स्मार्ट क्लास हेतु विद्यालय का चयन डाइस डाटा के आधार पर भारत शासन के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत 884 प्राथमिक विद्यालय, 455 माध्यमिक विद्यालय, 77 हाईस्कूल एवं 64 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। ग्वालियर जिले में 1 से 8 तक के 2 विद्यालयों एवं कक्षा 9 से 12 तक के 11 विद्यालयों का चयन स्मार्ट क्लास के रूप में किया गया है। कक्षा 1 से 8 में चयनित विद्यालयों का जिला स्तर से स्मार्ट क्लास के रूप में संचालन हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त के संबंध में राज्य स्तर से दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश है। कक्षा 9 से 12 चयनित विद्यालयों में से 4 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित हो चुके है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार है। (ग) स्मार्ट क्लास में डिजीटल शिक्षा सामाग्री का उपयोग करते हुये अध्यापन कार्य किया जाना है। प्रति विद्यालय प्रावधानित राशि रू.240000/- है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार है। क्रियान्वयन एजेंसी एस.एम.डी.सी. है। स्मार्ट क्लास का संचालन विद्यालय स्तर से किया जाएगा।
वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
41. ( क्र. 218 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2016 की डी.पी.सी. में उद्यान विकास अधिकारी से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के कुल 238 पद के लिए सामान्य वर्ग में 200 अ.ज.जा. वर्ग में 64 एवं अ.जा. वर्ग में 52 कुल 316 पद पात्र हैं? (ख) कुल पात्र 316 उद्यान विकास अधिकारी में 30 नवम्बर 2022 की स्थिति में कितने उद्यान विकास अधिकारी सेवारत हैं? सामान्य, अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग की संख्या बतायें। (ग) डी.पी.सी. में पात्र उद्यान विकास अधिकारी जो कि प्रतिक्षा सूची में हैं, उनकी पदोन्नति किस नियम के तहत नहीं की गयी? कब तक की जायेगी? (घ) 20 जनवरी 2016 की डी.पी.सी. में समस्त जाति वर्ग के 316 पद पात्र पाये गये थे, उनमें से 238 रिक्त वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के कितने पद पदोन्नति से पद भरे जा सकते हैं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2016 की डी.पी.सी. में उद्यान विकास अधिकारी से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के कुल 238 पद के लिए सामान्य वर्ग में 198 अ.ज.जा. वर्ग में 64 एवं अ.जा. वर्ग में 49 कुल 311 अधिकारी पात्र है। (ख) कुल पात्र 311 उद्यान विकास अधिकारियों में 30 नवंबर 2022 की स्थिति में सामान्य वर्ग के 68, अ.ज.जा. वर्ग के 54 एवं अ.जा. वर्ग के 16 अधिकारी कार्यरत हैं। (ग) विभागीय पदोन्नति समिति में पात्र उद्यान विकास अधिकारी जो मुख्य चयन सूची में है उनके पदोन्नति आदेश जारी होने के उपरान्त ही प्रतीक्षा सूची में शामिल उद्यान विकास अधिकारियों के पदोन्नति आदेश नियमानुसार जारी किये जायेंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
प्रोफार्मा पदोन्नति दिया जाना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
42. ( क्र. 219 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2015/58 भोपाल दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर श्री कमलेन्द्र सिंह संयुक्त संचालक उद्यान को सेवानिवृत्त होने पर भी पदोन्नति देकर ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' के सिद्धान्त के आधार पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किया गया है? (ख) क्या उक्त आदेश में ही प्रतिक्षा सूची के श्री एम.एल. हिरवाने को श्री कमलेन्द्र सिंह के सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त होने से पदोन्नति दी गई थी? (ग) यदि हाँ, तो फिर 20 जनवरी 2016 में उद्यान विकास अधिकारी से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल उद्यान विकास अधिकारी को न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी पदस्थापना नहीं करने का कारण बतायें तथा कब तक पदस्थापना की जावेगी? (घ) डी.पी.सी. में प्रतिक्षा में उद्यान विकास अधिकारी थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या उन्हें भी प्रोफार्मा पदोन्नति से लाभांवित किया जावेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्न में उल्लेख अनुसार मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा WP-19176/2019, WP-9829/2019, WP-17655/2020, WP-15894/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 के अनुपालन में कार्यालय संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के आदेश क्रमांक/अ-1/स्था/अवमानना प्रकरण/पद.उ.2016/2022/73006 दिनांक 26.10.2022 द्वारा मुख्य सूची में पदोन्नति के लिए पात्र 07 उद्यान विकास अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किये गये। मुख्य सूची में शेष पदोन्नति हेतु पात्र पाये गये सभी अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी हो जाने के पश्चात ही प्रतीक्षा सूची में योग्य पाये गये अधिकारियों के नियमानुसार आदेश जारी किये जा सकते है। पदस्थापना की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं।
सामग्री हेतु प्राप्त आवंटन
[खेल एवं युवा कल्याण]
43. ( क्र. 220 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले को विगत 3 वर्षों में खेल सामग्री एवं अन्य व्यय हेतु कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा उक्त बजट राशि किस-किस कार्य, कौन-कौन सी खेल सामग्री पर व्यय किया गया? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी से अवगत करावें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर पत्रों के माध्यम से खेल सामग्री की मांग की जाकर विभिन्न विद्यालयों/संस्थाओं को प्रदाय किये जाने का लेख किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) श्योपुर जिले में विगत 03 वर्षों में प्राप्त हुयी खेल सामग्री कहां-कहां वितरण की गई तथा किसके द्वारा सत्यापन किया गया? सत्यापन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) श्योपुर जिले को विगत 3 वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं आवंटित राशि किस-किस कार्य व सामग्री पर व्यय की गई है की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, माननीय सदस्य से प्राप्त पत्र व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) श्योपुर जिले को विगत 3 वर्षों में प्राप्त खेल सामग्री, वितरण एवं सत्यापन किसके द्वारा किया गया है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है एवं सत्यापन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 221 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र इन्दौर-1 में शासकीय माध्यमिक/प्राथमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? वर्तमान में शासकीय स्कू्लों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं एवं कितने शिक्षक स्कूलों में व अन्य कार्य में पदस्थ हैं? छात्रों एवं शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत एक वर्ष में शिक्षकों की नियुक्तियां की गई? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? कितने पद शेष हैं? क्या स्कूलो में छात्र संख्या कम होने पर भी अतिशेष शिक्षक पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो कितनी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या पदों की वृद्धि की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने पद बैकलॉग के रिक्त हैं? संख्यात्मक जानकारी दें। क्या बैकलाक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो भर्ती प्रक्रिया कि संपूर्ण जानकारी दें। यदि नहीं तो कब तक भर्ती की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय माध्यमिक/प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक, छात्रों एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शासकीय हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है। 49 शिक्षक अध्यापन कार्य के साथ अन्य कार्य में पदस्थ है। (ख) 06 उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्तियॉं की गई है। रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश जी हाँ। (ग) केवल 06 उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति की गई है। शेषांश जी नहीं। (घ) बैकलॉग के पदों की गणना नियोक्तावार होती है, विधानसभा क्षेत्रवार नहीं होती। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। वर्तमान में प्रचलित प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, भर्ती में बैकलॉग के पद जोड़े गये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईस स्कूलों के भवन हेतु भूमि का आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 224 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में सी.एम. राईस स्कूलों के भवन का भूमि पूजन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्यावरा में क्यों नहीं किया गया? (ख) सी.एम. राईस स्कूल के लिए क्या नगर ब्यावरा में भूमि आवंटित है? यदि हाँ, तो भूमि पूजन क्यों नहीं किया गया? यदि नहीं तो कब तक व कहां भूमि आवंटित की जाएगी? (ग) की गई घोषणा अनुसार सी.एम. राईस स्कूल में वाहन उपलब्ध कराया जाना था प्रदेश में कहां-कहां बच्चों को लाने ले जाने हेतु वाहन उपलब्ध कराये गए हैं? (घ) ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में एक भी वाहन उपलब्ध नहीं है, इसका क्या कारण रहा? बच्चों को आवागमन में आ रही समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? सी.एम. राईस स्कूलों में क्या कौन-कौन से पद रिक्त है? क्या उक्त रिक्त पद हेतु भर्ती की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो भर्ती की क्या प्रक्रिया रहेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में स्वीकृत 274 सी.एम. राइज स्कूलों में से 73 भवनों के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया जा चुका है। शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. ब्यावरा के भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार होने का कार्य प्रगतिरत होने से भूमि पूजन नहीं किया गया है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) जी हाँ, शेषांश जानकारी निंरक है। (घ) सी.एम. राइज़ स्कूलों में वाहन उपलब्ध कराए जाने हेतु जिले स्तर से निविदाएं जारी की गई थीं किन्तु कोई भी निविदा/दरें प्राप्त नहीं हुई हैं। सी.एम. राइज़ स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। विद्यालयों में रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति सतत् प्रक्रिया है जो सीधी भर्ती, चयन परीक्षा एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्लब ग्राउंड ऑडिटोरियम की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
46. ( क्र. 225 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिले राजगढ़ की ब्यावरा में क्लब ग्राउंड पर ऑडिटोरियम बना हुआ है? यदि हाँ, तो उसकी लागत क्या थी व किस ठेकेदार के माध्यम से बनाया गया था व कब बनकर पूर्ण हुआ? (ख) क्या ऑडिटोरियम खिलाड़ियों के काम आ रहा है? हाँ या नहीं? यदि नहीं तो क्या कारण रहा? कब प्रारंभ किया जाएगा? (ग) जिले राजगढ़ की विधानसभा ब्यावरा में वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या खेल सामग्री शासन द्वारा राजगढ़ जिले को दी गई? सूची उपलब्ध कराएं। (घ) विधानसभा ब्यावरा में कहां-कहां खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई व किन-किन की सिफारिश से उपलब्ध कारवाई गई? सूची उपलब्ध कराएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। जिला राजगढ़ के ब्यावरा में इण्डोर हॉल का निर्माण रू. 1.56 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) राजगढ़ द्वारा अधिकृत फर्म मेसर्स शर्मा इन्टरप्राईसेस के माध्यम से निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य दिनांक 20.05.2022 को पूर्ण किया गया है। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 231 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना में कुल कितने चरणों में उज्जैन जिले के कितने किसानों का ऋण माफ किए जाने का प्रावधान किया था? कुल कितने चरणों में कर्ज माफ किया जा चुका है तथा कितने चरणों में कर्ज माफ किया जाना शेष है? पृथक-पृथक बिन्दुवार जानकारी देवें। (ख) सरकार बदलने के बाद वर्तमान सरकार ने क्या इस योजना को बंद कर दिया है? यदि हाँ, तो योजना को बंद किए जाने के कारण पूर्व सरकार में जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उन किसानों पर वर्तमान सरकार द्वारा ब्याज सहित कर्ज चुकाने का भार डाला गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान सरकार द्वारा उन किसानों को क्या बदले की भावना से डिफाल्टर घोषित किया गया है? यदि नहीं, तो आपकी सरकार ने खाद बीज की सहायता से वंचित किसानों के लिए क्या उपाय किए? (ग) उज्जैन जिले के कितने किसानों को वर्तमान सरकार द्वारा उक्त योजना के बावजूद डिफाल्टर घोषित किया है और किन कारणों से किया है? विधानसभावार जानकारी देवें। (घ) क्या आपकी सरकार पूर्व सरकार की तरह किसान हित में किसानों के कर्ज माफ करने का कोई प्रावधान करेगी अथवा किया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वच्छता एवं पेयजल हेतु जारी आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 234 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत विभाग द्वारा 15वीं वित्त योजना में शासन के नियम के अनुसार स्वच्छता एवं पेयजल हेतु आवंटन जारी किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र भिण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का आवंटन का 50% स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया जाता है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का 50% स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का 50% खर्च किस-किस कार्य के लिए किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ड.) क्या शासन के नियम व निर्देशों के तहत कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक नहीं? तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' पर है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50% प्रतिशत राशि स्वच्छता एवं पेयजल पर व्यय करने का प्रावधान था, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 60% प्रतिशत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' पर है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' पर है। (ड.) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 246 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि जनपद पंचायत जवा के अधीन ग्राम पंचायत कोनीकला में अभी तक समस्त हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है? ऐसे कुल कितने हितग्राही हैं जो अभी तक सूची में नाम होने के बाद भी लाभ से वंचित हैं? (ख) क्या कारण है कि ग्राम पंचायत कोनीकला निवासी श्यामकली पुत्री श्री जुगुल किशोर माता देवकी जिनकी प्रधानमंत्री आवास आईडी-4174291 है को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है? इन्हें प्रधानमंत्री आवास कब तक प्राप्त हो सकेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भारत सरकार से लक्ष्य के अनुक्रम में योजना में पात्र हितग्राहियों को क्रमवार लाभ दिया जाता है। सूची में 138 हितग्राही शेष है,जिन्हें पात्रता अनुसार लाभ दिया जा सकेगा। (ख) योजना के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में ग्राम पंचायत कोनीकला निवासी श्यामकली पुत्री श्री जुगुल किशोर माता देवकी (पीएमएवायजी आईडी-4174291) अपात्र है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 249 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के विकासखण्ड भितरवार एवं बरई में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षा विभाग के कितने-कितने कर्मचारियों की नवीन भर्ती कर पदस्थापना की गई है? कार्यालय/विद्यालय का नाम, पदस्थ कर्मचारी का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें। उक्त अवधि में उक्त दोनों विकासखण्डों में से कितने-कितने शिक्षा विभाग के कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये हैं? उनका नाम, पद, सेवानिवृत्ति कार्यालय/विद्यालय का नाम, पता, सेवानिवृत्त दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) विकासखण्ड भितरवार एवं बरई के अन्तर्गत आने वाले शिक्षा विभाग के कार्यालयों तथा विद्यालयों में 20 नवम्बर 2022 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/शिक्षक पदस्थ हैं तथा कितने-कितने पद किस-किस कार्यालय/विद्यालयों में रिक्त हैं? पदस्थ कर्मचारियों का कार्यालय/विद्यालय का नाम, पदस्थ कर्मचारी/शिक्षक का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान पद, पदस्थ दिनांक तथा किस-किस विद्यालय में कितने-कितने, किस-किस स्तर के पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर जिले के विकासखण्ड भितरवार में नवीन भर्ती के 38 कर्मचारियों/शिक्षकों एवं बरई में 26 कर्मचारियों/शिक्षकों की पदस्थापना की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। उक्त अवधि में विकासखण्ड भितरवार में 34 एवं विकासखण्ड बरई में 10 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02, अनुसार है। (ख) विकासखण्ड भितरवार एवं बरई में पदस्थ कर्मचारी/शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। विकासखण्ड भितरवार एवं बरई में रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार है।
ग्राम पंचायतों को राशि जारी करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 257 ) श्री
गोपालसिंह
चौहान : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि संचालक
पंचायत राज
संचालनालय के
आदेश क्रमांक
पं. रा/CFC/2021-22/12567 दिनांक 06.08.22 से
त्रिस्तरीय
पंचायतों को 15 वें
वित्त आयोग
बेसिक ग्रांट
वितीय वर्ष 2021-22 से ग्राम
पंचायतों को
राशि जारी की
गई थी? यदि
हाँ, तो
अशोकनगर जिले
की चन्देरी
विधानसभा
अंतर्गत
ईसागढ़ जनपद
एवं चंदेरी
जनपद की सभी
पंचायतों में
राशि अब तक
प्राप्त
क्यों नहीं
हुई है? किन
अधिकारी, कर्मचारियों
की गलती है? नाम
सहित बताएं।
दोषियों के
विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
जावेगी?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : जी
हाँ। चंदेरी
विधानसभा
अंतर्गत जनपद
पंचायत
चंदेरी की सभी
55 ग्राम
पंचायतों को
ऑनलाईन राशि
ट्रांसफर हो चुकी
है। राशि
ट्रांसफर की
इस ऑनलाईन
प्रक्रिया
में जनपद
पंचायत
ईसागढ़ की कुल
83 ग्राम
पंचायतों में
से केवल 12 ग्राम
पंचायतों को
ही राशि
ट्रांसफर हो
पाई थी तथा
शेष पंचायतों
की राशि
ऑनलाईन
प्रक्रिया
में ग्राम
पंचायतों के
खाते मैच नहीं
होने के कारण
ट्रांसफर
नहीं हो सकी
थी। जिला
पंचायत अशोकनगर
के पत्र
क्रमांक 7188/जि.पं./निर्माण/15वां
वित्त/2022 दिनांक 08.12.2022 के
अनुसार इन
ग्राम
पंचायतों के
खातों की ऑनलाईन
त्रुटि को
सुधार लिया
गया है।
कार्यालयीन
पत्र क्रमांक 17949
दिनांक 09.12.2022 के द्वारा
इस विलंब के
लिए संबंधित
अधिकारी/कर्मचारी
का उत्तरदायित्व
निर्धारित
करने हेतु
लिखा गया है।
प्रतिवेदन
प्राप्त
होने पर
गुण-दोष के
आधार पर
कार्यवाही की
जायेगी। जानकरी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पंचायत दर्पण पोर्टल की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 258 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्देरी विधानसभा की ईसागढ़ जनपद एवं चन्देरी जनपद की आबादीवार जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर सही रूप कब तक दी जाएगी? जिससे ग्राम पंचायतों को विकास हेतु प्राप्त राशि सही से प्राप्त हो सके? (ख) ईसागढ़ जनपद की सबसे बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायत कदवाया जिसकी आबादी लगभग 8 हजार है जबकि पंचायत दर्पण पोर्टल पर 4800 की जनसंख्या दर्ज है? सही दर्ज कब तक दर्ज करवा दी जाएगी? (ग) जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कदवाया जनपद पंचायत ईसागढ़ जहाँ वर्ष में मेला एवं माह में 2 बार चौदस मेला लगता है, जहाँ लाखों की तादात में श्रद्धालु एवं पर्यटन स्थल होने से पर्यटकों का आना रहता है, कदवाया बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का होना बहुत ही अनिवार्य है कब तक स्वीकृति होकर कार्य प्रारंभ किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायत दर्पण पोर्टल पर आबादी, ग्राम पंचायत की ग्राम से मेपिंग एवं जनगणना के अनुसार दर्ज है। जनगणना 2011 के अनुसार ही विकास कार्यों हेतु राशि प्रदान की जाती है। (ख) कदवाया की जनसंख्या जनगणना 2011 अनुसार 4572 है एवं उसी अनुसार राशि जारी की जा रही है। (ग) ग्राम पंचायत कदवाया जनपद पंचायत ईसागढ़ में 2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो कि बस स्टैंड से आगे माता मंदिर के पास एवं पुलिस चौकी वाले रास्ते पर निर्मित है।
जन आवास योजना के आवेदन पोर्टल पर दर्ज करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 259 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा 15 अगस्त 2022, जिसका पत्र क्रमांक 8156-57/22/वि-7/पीएमएवायजी दिनांक 24.08.2022 के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों से जन आवास योजना के आवेदन ले लिए गए हैं? (ख) चन्देरी विधानसभा अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायतों एवं विकास आयुक्त भोपाल द्वारा पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन दर्ज क्यों नहीं किये गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सुदूर संपर्क सड़क योजना की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 264 ) श्री
सूबेदार सिंह
सिकरवार
रजौधा : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
मनरेगा
अन्तर्गत 64, 40 के
रेशो से
निर्माण
कार्य कराये
जाते हैं? ग्रामीण
क्षेत्रों के
लिए मनरेगा से
2 कि.मी.
तक की सुदूर
संपर्क सड़क
की जो योजना
थी उसकी
स्वीकृति
पहले जनपद
पंचायत से
होती थी, बाद में
स्वीकृति
जिला पंचायत
से होने लगी
किन्तु अब
वर्तमान में
उसकी
स्वीकृति
शासन (विभाग)
से होने का क्या
कारण है? (ख) ग्रामीण क्षेत्रों
में 2 कि.मी.
तक की सबसे
अधिक सड़कें
हैं जिन्हें
आसानी से
मनरेगा से
सुदूर संपर्क
सड़क योजना के
तहत जनपद एवं
जिला से
स्वीकृत
कराकर आसानी
से बना लिया
जाता था
किन्तु लोगों
को अब सड़क
स्वीकृत
कराने के लिए
बार-बार भोपाल
के चक्कर लगाने
पड़ते हैं
क्या शासन
द्वारा पुनः
इसकी
स्वीकृति
करने की
जिम्मेदारी
जनपद एवं जिला
पंचायत को दी
जावेगी? यदि
हाँ, तो कब
तक यदि नहीं
तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी
नहीं। महात्मा
गांधी नरेगा
के वार्षिक
परिपत्र 2021-22 के
बिन्दु
क्रमांक 7.1.2 के
अनुसार
मनरेगा योजना
अंतर्गत जिला
स्तर पर पूरे
वित्तीय
वर्ष में
मजदूरी
सामग्री
अनुपात 60:40 संधारण
सुनिश्चित कर
निर्माण
कार्य कराये जाने
के निर्देश
हैं। सुदूर
संपर्क
सड़कों की प्रशासकीय
स्वीकृति
सड़क की लंबाई
के अनुरूप
नहीं की जाती है।
विभाग के पत्र
क्र. 7244
दिनांक 09/12/2016 के अनुसार 25 लाख तक
के कार्यों की
प्रशासकीय स्वीकृति
हेतु मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी जनपद
पंचायत
अधिकृत हैं।
विभाग के पत्र
क्र. 3368
दिनांक 10/08/2022 के अनुसार
मनरेगा
अंतर्गत
सीमित लेबर
बजट जिला स्तर
पर मजदूरी
सामग्री
अनुपात का संधारण
तथा प्रत्येक
जिले में कुल
व्यय का 60
प्रतिशत व्यय
कृषि एवं कृषि
पर आधारित
कार्यों पर
किये जाने के
परिप्रेक्ष्य
में सुदूर सम्पर्क
सड़क/खेत
सड़क/एप्रोच
रोड के नवीन
कार्य विभागीय
अनुमोदन के
बिना नहीं
किये जा सकेंगे।
जिला कलेक्टर
द्वारा कार्य
की विशिष्ट
आवश्यकता
प्रतिपादित
करते हुए
योजनाओं के
प्रावधानों
का पालन
सुनिश्चित
करते हुए स्पष्ट
अभिमत सहित
राज्य स्तर
को अनुमोदन
हेतु प्रस्ताव
प्रस्तुत
करने के
निर्देश
प्रसारित
किये गये है।
पत्र क्रमांक 3368
दिनांक 10.08.2022 जिसके आधार
पर रोक हटाई
गई है अपितु
विभागीय
अनुमति पश्चात
कार्य किये जा
सकेंगे। (ख) विभाग
के पत्र क्र. 3538
दिनांक 24/08/2022 के अनुसार
केवल अमृत
सरोवर स्थलों
को
सुदूर/खेत/एप्रोच/ग्रेवल
सड़क के माध्यम
से जोड़े जाने
हेतु जिलों को
विभागीय अनुमति
पश्चात
कार्य किये जा
सकेंगे।
बीज उत्पादन के लिये अनुदान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
55. ( क्र. 265 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के तिलहन (सरसो) उत्पादन के प्रमाणित बीजों पर उत्पादक किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑलशील्ड एण्ड ऑलपाम) योजना के अन्तर्गत (दस वर्ष की अवधि की किस्मों पर) बीज उत्पादन अनुदान प्रदाय किया जाता है? यदि हाँ, तो रबी 2022-23 हेतु बीज उपार्जन, विक्रय एवं अनुदान दर निर्धारण की बैठक दिनांक 10.10.2022 का प्रसारित आदेश दिनांक 14.10.22 में उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के तिलहन (सरसो) बीज उत्पादक कृषकों में क्या भ्रम की स्थिति निर्मित हो गयी है? स्थिति स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के तारतम्य में प्रदेश के तिलहन (सरसो) बीज उत्पादन पर रा.खा.सु. मिशन (ऑलशील्ड एण्ड ऑलपाम) योजना के अन्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम रबी वर्ष 2021-22 में आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादित तथा रबी वर्ष 2022-23 हेतु टेग्ड/पेग्ड बीज पर (दस वर्ष की अवधि की किस्मों पर) अनुदान प्रदान किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में बीज उत्पादन अनुदान घटक स्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) उतरांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
शासकीय विद्यालयों के लिये भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 267 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में से वर्तमान में किस स्थान का विद्यालय भवन-विहीन होने से निजी भवन में संचालित हैं? क्या विद्यालय भवन जीर्णशीर्ण/जर्जर हालत में होने से नवीन भवन के लिए शासन से मांग की गई है? यदि हाँ, तो मांग पत्रों का क्या उत्तर मिला? यदि नहीं तो छायाप्रति उपलब्ध करावें l (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 डबरा के अंतर्गत कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के विद्यालयों में स्कूलवार कुल कितने सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें l (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 डबरा के अंतर्गत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों में दिनांक 01/11/22 की स्थिति में कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के स्कूलों में कितने छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं? क्या शासन मापदंड/नियम/ आदेश अनुसार विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षक कम संख्या में कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने हेतु मांग की गई? यदि हाँ, तो पत्र की सत्यापित प्रति देवें। यदि नहीं तो कारण बतावेंl
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्र. 19 के अंतर्गत कोई भी शासकीय विद्यालय निजी भवन में संचालित नहीं है। 07 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के भवन जीर्ण-शीर्ण है, जिनके विरूद्ध नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा योजना की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। प्रस्ताव में शामिल जर्जर 07 विद्यालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार है। पुनः शेषांश का उत्तर पदपूर्ति नवीन नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति द्वारा की जानी है, जो सतत् प्रक्रिया है। स्वीकृत रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उर्वरक अनुपलब्धता संबंधी जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र. 268 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रतिवर्ष खरीफ एवं रबी की फसल के दौरान उर्वरक (खाद) अनुपलब्धता तथा नकली उर्वरक की समस्या के संबंध में क्या वर्तमान सरकार ने अपनी उर्वरक नीति में वर्ष 2003 से अब तक कोई समीक्षा की है तथा समीक्षा उपरांत क्या-क्या संशोधन किए गए हैं? उसका विवरण प्रदान करें। (ख) वर्तमान सरकार ने नवंबर 2020 से नवंबर 2022 तक अपनी उर्वरक नीति संशोधित की अथवा नहीं? यदि की तो क्या संशोधन किये? यदि नहीं की तो कारण बतावें l (ग) अन्नदाता की उर्वरक संबंधी समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठाये गये l
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) खरीफ एवं रबी सीजन हेतु उर्वरक अग्रिम भण्डारण योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें खरीफ सीजन हेतु 1 मार्च से 31 मई तक एवं रबी सीजन हेतु 1 अगस्त से 15 सितम्बर तक उर्वरक का अग्रिम भण्डारण मार्कफेड एवं सहकारी समितियों में कराये जाने की योजना लागू है।
सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 270 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु शासन द्वारा कोई नीति एवं निर्देश प्रसारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? सागर जिले की देवरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यक्तिगत शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन—ग्रा.) एवं सार्वजनिक शौचालयों (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण एवं चयन नियमानुसार किया गया है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। यदि नहीं तो चयन/निर्माण प्रक्रिया दोषपूर्ण करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण एवं भुगतान के संबंध में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या—क्या कार्यावाही की गई? शिकायतवार/नामवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित सामुदायिक/व्यक्तिगत शौचालय की उपयोगिता के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो औचित्य/अनुपयोगी निर्माण के लिए कौन दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। सागर जिले की देवरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक 1435 व्यक्तिगत शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन—ग्रा.) एवं 59 सार्वजनिक शौचालयों (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) का निर्माण कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं 'द' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। चयन/निर्माण प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी होने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। (ग) देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2019 से प्रश्न दिनांक तक 387 सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका परीक्षण उपरांत नियमानुसार निराकरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-य अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित सामुदायिक/व्यक्तिगत शौचालय के उपयोगिता के संबंध में सचिव, रोजगार सहायक, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छताग्राहियों एवं पेंटिंग स्लोगन इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। औचित्य/अनुपयोगी निर्माण नहीं पाये जाने से दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रासायनिक खादों की मांग एवं पूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
59. ( क्र. 273 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी फसलों हेतु रासायनिक खाद के वितरण हेतु शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र/जिले में धारित भूमि रकवा के अनुसार रासायनिक खाद प्रदाय हेतु कोई नियम/निर्देश एवं मापदण्डों का निर्धारण किया गया? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022—23 की रबी फसलों हेतु कितनी अनुमानित मात्रा में रासायनिक खाद (यूरिया, डी.ए.पी., काम्प्लेक्स, एस.एस.पी.) की आवश्यकता थी, जिसके मांग पत्र शासन को कब—कब प्रेषित किए गए? खादवार, मांग पत्रवार जानकारी देवें। (ग) उक्त विधानसभा क्षेत्र में रासायनिक खाद किन-किन संस्थाओं को किस—किस मात्रा में वितरण हेतु प्रदाय किया गया है? संस्थावार, खादवार विस्तृत विवरण देवें। (घ) रबी सीजन में प्रश्न दिनांक तक कितनी मात्रा में रासायनिक खाद उक्त विधानसभा क्षेत्र को मांग पत्रानुसार उपलब्ध कराया गया एवं किस—किस संस्था द्वारा कितनी—कितनी मात्रा में वितरण किया गया है? संस्थावार, खादवार मात्रा सहित जानकारी देवें एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार रासायनिक खाद (यूरिया, डी.ए.पी., काम्प्लेक्स, एस.एस.पी.) के मांग पत्र के अनुरुप शेष पूर्ति की जावेगी तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। विधानसभावार मांग पत्र प्रेषित नहीं किए जाते है। अत: जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) विधानसभावार मांग पत्र प्रेषित नहीं किए जाते है, अपितु रबी सीजन में प्रश्न दिनांक तक देवरी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्डों में संस्थावार, उर्वरकवार वितरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। प्रश्नांश (ख) अनुसार विधानसभावार मांग पत्र प्रेषित नहीं किए जाने से जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। किसानों को उपलब्धतानुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।
उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
60. ( क्र. 274 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला निवाड़ी में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मदवार बजट उपलब्धता एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? (ख) विगत तीन वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं कृषि प्रशिक्षणों में कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई एवं कितने कृषकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया? (ग) विभाग की योजनाओं से गत पांच वर्षों में उद्यानिकी फसलें/फल वृक्षों/मसालों की खेती में कितनी वृद्धि हुई है? रकवावार बताएं। (घ) क्या पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से निवाड़ी अनुविभाग में प्रभारी पद पर एक ही कर्मचारी पदस्थ है। यदि हाँ, तो उक्त विभाग में अन्य कर्मचारियों को कब तक पदस्थ किया जायेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जिला निवाड़ी में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर एवं पिछले 3 वित्तीय वर्ष की बजट उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 एवं हितग्राही योजनाओं में लाभान्वित कृषकों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -02 के कॉलम 8,16 एवं 24 पर है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 एवं 02 अनुसार है। (ख) विगत 3 वर्षों में योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण में दिये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 पर एवं प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 के कॉलम 12 पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार है। (घ) जी हाँ। संचालनालय उद्यानिकी के आदेश दिनांक 26.10.2022 द्वारा वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की पदस्थापना कर दी गई है।
नवीन उद्योग की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
61. ( क्र. 275 ) श्री अनिल जैन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में निवेश प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक नीति क्या है? ऐसी नीति का विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निवाड़ी जिले में प्रश्न दिनांक तक इस विभाग के माध्यम से कितने बड़े किस-किस कम्पनी के किस निर्माण कार्य हेतु उद्योग स्थापति किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार निवाड़ी जिला प्रश्न दिनांक तक इस कार्य हेतु प्रदेश के मानचित्र से क्यों अलग हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार निवाड़ी जिले की विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कब तक इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग खोल दिया जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) वर्तमान में निवेश प्रोत्साहन हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित-2022) लागू है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से सीधे उद्योग स्थापित किये जाने का कार्य नहीं किया जाता है। तथापि विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत निवाड़ी जिले में सुविधा/सहायता प्राप्त इकाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रदेश में वृहद श्रेणी औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2022) लागू की गई है। उक्त नीति निवाड़ी जिले में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्यप्रदेश में समान रूप से लागू एवं प्रभावशील है। (घ) इन्वेस्टर मीट का आयोजन मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश की अपार संभावनाओं एवं विभिन्न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराने एवं मध्यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रचारित करने हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत संभावित निवेशकों के साथ सेमीनार तथा वन टू वन मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से विभाग द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु किसी जिला अथवा विधानसभा क्षेत्र विशेष को नहीं तथापि संपूर्ण प्रदेश को निवेश हेतु आकर्षक राज्य के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है।
मिनी स्टेडियम तेंदूखेड़ा की मरम्मत
[खेल एवं युवा कल्याण]
62. ( क्र. 280 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद् तेंदूखेड़ा में मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्ष 2012 -13 में किया गया है जो कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त है तथा युवाओं के खेलने लायक स्थिति में नहीं है। क्या जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी दमोह द्वारा मिनी स्टेडियम तेंदूखेड़ा के मरम्मत सुधार एवं नवीन कार्य हेतु 12578283 रूपये का प्राक्क्लन तैयार कर संयुक्त संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल को भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कि स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं की गयी तथा कब तक कार्य स्वीकृत कर बजट उपलब्ध कराया जाएगा? कृपया बताये।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : जी हाँ। जी हाँ। मिनी स्टेडियम तेंदूखेड़ा के मरम्मत सुधार एवं नवीन कार्य हेतु प्राक्कलन बगैर तकनीकी स्वीकृति के प्राप्त हुआ है, इस कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इस संदर्भ में संचालनालयीन पत्र क्रमांक 9300 दिनांक 21.10.2022 द्वारा मय तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन चाहे गये है। मय तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात ही बजट की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में ही स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं सहायता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
63. ( क्र. 281 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 -19 से उत्तर दिनांक की अवधि तक कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीयन किया गया? वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रत्येक वर्ष में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? उनमें से कितने बेरोजगार युवाओं को पंजीयन की समयावधि में रोजगार उपलब्ध कराया गया? पंजीकृत बेरोजगार युवाओं में से कितने युवाओं को अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, उसका क्या कारण रहा? वर्षवार जानकारी दें। (ग) शासन द्वारा बेरोजगार युवाओं के मार्गदर्शन के लिए क्या कोई योजना संचालित की है? यदि हाँ, तो इसके तहत कितने बेरोजगार युवाओं को किस-किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार लाभान्वित युवाओं की पूर्ण जानकारी दें। (घ) क्या पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अतिरिक्त कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो किन-किन बेरोजगार युवाओं को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। जिले की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
वर्ष |
पंजीकृत आवेदकों की संख्या |
1 |
2018-19 |
28099 |
2 |
2019-20 |
6381 |
3 |
2020-21 |
22017 |
4 |
2021-22 |
6735 |
5 |
2022-23 |
3608 |
(ख) जिले में पंजीकृत बेरोजगारों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
वर्ष |
ऑफर लेटर प्राप्त बेरोजगार आवेदकों की संख्या |
1 |
2018-19 |
1860 |
2 |
2019-20 |
- |
3 |
2020-21 |
1677 |
4 |
2021-22 |
1228 |
5 |
2022-23 |
1449 |
(ग) जी हाँ। शासन द्वारा बेरोजगार युवाओं के मार्गदर्शन के लिए कॅरियर काउसिंलिंग योजना संचालित है। योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राही निम्नानुसार है:-
क्र. |
वर्ष |
लाभान्वित आवेदकों की संख्या |
1 |
2018-19 |
732 |
2 |
2019-20 |
- |
3 |
2020-21 |
- |
4 |
2021-22 |
87 |
5 |
2022-23 |
354 |
(घ) जी नहीं। विभाग अंतर्गत पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कोई योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित खेत तालाब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 284 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत शहपुरा-भिटौनी के बेलखेडा क्षेत्र उप-तहसील सर्किल पिपरियाकलां में वर्ष 2018 से 2022 तक मनरेगा योजनान्तर्गत (रो.गा.यो.) निर्माण करवाये। खेत तालाबों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतों पर गठित जांच दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) विधानसभा प्रश्न क्र. 895 दिनांक 08.03.22 उत्तर में जिन कार्यों में अनियमितता है उसी कार्य को विधानसभा प्रश्न क्र.75,दिनांक 25.07.2022 के जवाब में सही पाया गया है। यह विरोधाभासी उत्तर है। उदाहरण इमलिया 18 में पहले कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी परंतु पुनः जाँच में इमलिया 18 में अनेक अनियमितता है। इससे स्पष्ट है जाँच निष्पक्ष नहीं हुई है। जिम्मेदारों पर कार्यवाही कब तक होगी? (ग) विधानसभा प्रश्न क्र. 375, दिनांक 25.07.2022 के उत्तर के परिशिष्ट 3 में अनेक खेत तालाबों के निर्माण की जगह सिर्फ मेढ बंधान कार्य ही संपन्न कराया गया है एवं अनेक खेत तालाबों में कम गहराई भी दर्शाई है, फिर भी जाँच अधिकारी द्वारा उक्त अनियमितताओं को उचित मानकर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो इन सभी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) उपरोक्त समस्त अनियमितताओं को देखते हुए संभागीय स्तर अधिकारी की अध्यक्षता में नवीन जाँच दल गठित किया जाकर जिसमें पारदर्शिता हेतु क्षेत्रिय विधायक को भी शामिल कर जाँच कराई जावेगी? हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर के आदेश क्रमांक 2287 जबलपुर, दिनांक 20.06.2022 के परिपालन में म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत श्री एस.एस. सरयाम उपयंत्री, श्रीमती भगवती बाई सरपंच, श्री संतोष सिंह ठाकुर तत्कालीन सचिव, श्री दीपक पानखेडे ग्राम रोजगार सहायक पर कुल राशि रू. 42.974 लाख की वसूली अधिरोपित की गई है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'अ' अनुसार है। (ग) विधानसभा प्रश्न क्र. 375 के उत्तर के परिशिष्ट-3 में पूर्व में खेत तालाब से संबंधित जानकारी ही प्रेषित की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'ब' अनुसार है। (घ) जिले द्वारा प्रकरण में वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है, अत: संभाग स्तर से जांच दल गठित किया जाना आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
खेल मैदान एवं खेल सामग्री प्रदाय
[खेल एवं युवा कल्याण]
65. ( क्र. 285 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा प्रश्न क्र. 376, दिनांक 25.07.2022 के उत्तर (क) में चरगवां में स्टेडियम निर्माण/बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य किये जाने का आश्वासन दिया गया था? उक्त निर्माण कार्य कब तक कराया जावेगी? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र क्र. 1784 दिनांक 18.11.22 एवं विभागीय मंत्री जी को प्रेषित पत्र क्र. 92 दिनांक 03.02.22 विभाग को प्राप्त हो गए है? उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) विधानसभा क्षेत्र बरगी के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी को कबड्डी किट/ओपन जिम हेतु कितने पत्र प्राप्त हुए? उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई एवं सामग्री कब तक प्रदाय की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्र. 376 दिनांक 25/07/2022 के उत्तर (क) में लेख किया गया था कि विभाग द्वारा विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम का निर्माण किया जाता है। मान. विधायकजी के अनुरोध पर चरगंवा में विभाग को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो, इस हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पर विचार किया जावेगा। कलेक्टर, जबलपुर के आदेश दिनांक 14/02/2020 द्वारा ख.नं. 293 की 5.14 हेक्टेयर में से विभाग को 2.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई तथा अन्य आदेश दिनांक 04/01/2022 द्वारा उसी खसरा नंबर से 2.80 हेक्टेयर भूमि सी.एम. राईस स्कूल हेतु आवंटित की गई। शेष भूमि खेल मैदान निर्माण हेतु उपयुक्त न होने से बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की गई है। जिला प्रशासन से अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने तथा बजट की उपलब्धता होने पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। (ख) जी हाँ, उत्तरांश (क) के संदर्भ में अन्य स्थान पर उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर बजट की उपलब्धता अनुसार बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। (ग) मान. प्रश्नकर्ता सदस्य से जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जबलपुर को कबड्डी किट/ ओपन जिम हेतु पत्र क्रमांक 782 दिनांक 23/03/2022 तथा पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 17.05.2022 पत्र प्राप्त हुये। मान. सदस्य के अनुरोध पर पूर्व में ही संचालनालय के कार्यादेश क्र. 6433 दिनांक 05/02/2021 द्वारा 1-सेट ओपन जिम एवं कार्यादेश क्रमांक 6430 दिनांक 05/02/2021 द्वारा 1-सेट कबड्डी मेट्स प्रदाय की गई थी। विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये मान. सदस्य के अनुरोध पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सका है, आगामी समय में बजट उपलब्ध होने पर मान. सदस्य के अनुरोध पर विचार किया जा सकेगा।
उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन
[खेल एवं युवा कल्याण]
66. ( क्र. 288 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश शासन ने खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षित करने व पुरस्कृत करने, नियुक्ति देने के संबंध में क्या नीति निर्धारित की हैं? क्या नियम बनाये हैं? इसके लिये बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया एवं कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता किन-किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है एवं किस-किस को नगद पुरस्कार एवं सम्मान निधि के रूप में कितनी-कितनी राशि प्रदान की है एवं उन्हें कौन-कौन सी विशेष सुविधाएं दी हैं? (ग) पदक विजेता किन-किन खिलाड़ियों को किन-किन विभागों में किस पद पर विशेष नियुक्ति दी है। कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं एवं क्यों? सूची दें। (घ) शासन ने कितने खिलाड़ियों को उच्च प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के बाहर कहां-कहां पर किन-किन खेलों में प्रशिक्षण के लिये भेजा है? शासन ने इनके प्रशिक्षण पर कितनी राशि व्यय की हैं? सूची दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षित करने एवं पुरस्कृत करने हेतु खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा क्रमश: प्रोत्साहन नियम-2019 एवं पुरस्कार नियम-2021 बनाये गये है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17 जून, 2009 अनुसार विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर पात्रता अनुसार शासकीय नियुक्ति प्रदान की जाती है तथा गृह विभाग, म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 01 फरवरी, 2021 द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को म.प्र. पुलिस में पात्रतानुसार उप निरीक्षक व आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। खेल और युवा कल्याण विभाग के लिये वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के बजट प्रावधान, व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विभागीय प्रोत्साहन नियम अनुसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) टोक्यो ओलम्पिक 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य श्री विवेक सागर को म.प्र. पुलिस विभाग में डी.एस.पी. के पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की गई है। विशेष नियुक्ति हेतु अन्य कोई आवेदन लम्बित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रदेश के बाहर देश में उच्च प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 289 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया हैं? कितनी-कितनी राशि वितरित की है अथवा विद्यार्थियों के खातों में जमा की गई है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की वर्षवार जानकारी दें। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में उतीर्ण कितने-कितने मेधावी विद्यार्थियों की (75 प्रतिशत तक अंक प्राप्त) जारी मेरिट सूची के अनुसार पात्र कितने-कितने मेधावी विद्यार्थियों को योजना के तहत लैपटाप क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि वितरित की गई अथवा उनके खातों में जमा की गई? कितने-कितने विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित हैं एवं क्यों? बतलावें। प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार वर्षवार जानकारी दें। (ग) शासन ने कोविड-19 के तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल को शैक्षणिक सत्र् 2020-21 की कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में कब, क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं एवं इस संबंध में कब क्या निर्णय लिया है? (घ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने शैक्षणिक सत्र् 2020-21 कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम किस आधार पर तैयार कर कब घोषित किया है? जारी अंक सूची (सर्टीफिकेट) की वैधानिक मान्यता क्या है? शासन ने शैक्षणिक सत्र् 2020-21 कक्षा 12वीं के उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने हेतु योजना का क्रियान्वयन करने के संबंध में कब क्या निर्णय लिया एवं कब क्या निर्देश जारी किये हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (घ) शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.06.2021, 29.06.2021 एवं 08.07.2021 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। मण्डल द्वारा जारी अंकसूची को वैधानिक मान्यता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.06.2021 के बिन्दु क्रमांक-6 में स्पष्ट अंकित है कि वर्ष 2021 में प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जायेगी। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समयमान वेतनमान में विसंगति
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 292 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवकों हेतु दिनांक 19/04/1999 से क्रमोन्नति योजना एवं दिनांक 01/04/2006 से समयमान वेतनमान योजना लागू की गयी है? (ख) क्या क्रमोन्नति योजना के तहत ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सहायक ग्रेड 3 से पदोन्नति क्रमश: सहायक ग्रेड 2 एवं लेखापाल के पद पर 24 वर्ष के सेवाकाल तक हो चुकी है उन्हें द्वितीय उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है और जिनकी पदोन्नति लेखापाल के पद पर नहीं हुई है, उन्हें द्वितीय उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया गया है? उपरोक्त स्थिति में क्या कनिष्ठ शासकीय सेवक को वरिष्ठ शासकीय सेवक से अधिक लाभ मिलने से विसंगति उत्पन्न हुई है? (ग) उक्त कंडिका (ख) अनुसार विसंगति समयमान वेतनमान में भी उद्भूत हुई थी जिसका निराकरण वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-1/2015/ नियम/चार भोपाल दिनांक 12 जून 2018 द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो कंडिका (ख) उल्लेखित विसंगति का निराकरण करने की क्या योजना है? कब तक निराकरण कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी, हाँ। (ख) जी, नहीं। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8/1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 जून, 2018 के द्वारा विसंगति का निराकरण किये जाने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 293 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले अंतर्गत कितने-कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बिजली, पेयजल तथा शौचालय की उपलब्धता है? (ख) उपरोक्त में से कितने-कितने विद्यालयों के शौचालय कब-कब से मरम्मत के अभाव में प्रयोग में नहीं है? उनकी मरम्मत नहीं कराये जाने के क्या-क्या कारण हैं? (ग) क्या शासन ने स्कूलों में सेनेटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन लगाने के संबंध में कोई योजना बनायीं थी? विवरण देवें। (घ) जबलपुर के कितने-कितने स्कूलों में कब-कब सेनेटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन लगाई गयी? कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? किन-किन स्कूलों में कब-कब से उक्त मशीन बंद हैं? इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जबलपुर जिले में 1729 प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूलों तथा सभी हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में बिजली, पेयजल तथा शौचालयों की उपलब्धता है। (ख) समस्त विद्यालयों के शौचालय उपयोग में है। इनकी मरम्मत आवश्यकतानुसार समय-समय पर शाला प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/स्थानीय निकायों के माध्यम से कराई जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्कूलों में सेनेटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन लगाने हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नही। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों की क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 294 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 8 मार्च 2021 के आदेश के द्वारा 1 जुलाई 2018 को या उसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत नवीन शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों की क्रमोन्नति की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो यह रोक किस कारण से लगाई गई है? क्या इसमें शिक्षकों का कोई दोष है? (ख) लगभग 20 माह से अधिक समय से शिक्षकों की क्रमोन्नति में रोक लगाना क्या न्याय संगत है? क्या इससे निर्दोष शिक्षकों को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है? (ग) क्या शिक्षक संगठनों द्वारा क्रमोन्नति पर रोक हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है? यदि हाँ, तो इस पर शासन ने अब तक क्या निर्णय लिया है और शिक्षक संगठनों को क्या आश्वासन दिया गया है? (घ) क्रमोन्नति पर रोक की कार्यवाही की फाइल क्या 20 महीने से सामान्य प्रशासन विभाग के पास लंबित है? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से कोई पत्राचार किया या जानकारी ली? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें। इस पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई और कब तक कार्यवाही होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवको को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने के संबंध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रचलित हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
अमृत सरोवरों व मनरेगा से स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 297 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत मनरेगा योजना एवं अभिसरण से कितने अमृत सरोवर स्वीकृत किये गये हैं? इस हेतु प्रत्येक सरोवर के स्थल चयन हेतु किन-किन अधिकारियों ने कब-कब स्थल निरीक्षण किया? प्रत्येक सरोवर की तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति सहित अक्षांश देक्षांश सहित जानकारी उपलब्ध करावें। इस हेतु शासन द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए थे? क्या शासन द्वारा स्वीकृति हेतु कम से कम दस हजार घनमीटर जल संचय की अनिवार्यता की गई थी? यदि हाँ, तो उपरोक्त स्वीकृत में से कितने सरोवर उक्त क्षमता के हैं? यदि नहीं तो इस हेतु जल संचय क्षमता कितनी निर्धारित की गई थी और मण्डला में स्वीकृत संरचनाओं की जल संचय क्षमता कितनी है? क्या निर्धारित क्षमता नहीं होने के बाद भी सरोवरों की स्वीकृति की गई है? (ख) उक्त स्वीकृत सरोवरों में प्रत्येक की अनुमानित सिंचाई क्षमता कितनी है? इन सरोवरों से मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या उपलब्ध करावें। क्या उपरोक्त स्वीकृति हेतु गलत जानकारी देकर स्वीकृतियां की गई हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले की विधानसभा क्षेत्र बिछिया में मनरेगा से कुल कितने स्टाप डैम, चेक डैम, पुलिया, शासकीय स्कूलों में बाउंड्रीवॉल निर्माण स्वीकृत किये गए हैं? ग्राम पंचायतवार लागत राशि व पूर्णता/ अपूर्णता की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मंडला जिला अंतर्गत मनरेगा योजना एवं अभिसरण से कुल 89 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1 अनुसार है। जी हाँ, विभाग के पत्र क्र. 3361 भोपाल दिनांक 29.03.2022 में जल भंडारण क्षमता न्यूनतम 10,000 घनमीटर या इससे अधिक की अनिवार्यता की गई है। जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–2 अनुसार है। सभी सरोवर दस हजार घनमीटर जल संचय से अधिक क्षमता के स्वीकृत किये गये है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1 अनुसार है। कोई भी जानकारी गलत नहीं दी गई है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मंडला जिले की विधानसभा क्षेत्र बिछिया में मनरेगा अंतर्गत चेक डैम 199, स्टाप डैम 117, पुलिया 82 एवं शासकीय स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल 09 कार्य कुल 407 कार्य स्वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–3 अनुसार है।
निर्माण कार्य की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 300 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज के तहत ग्राम पंचायतों को 15वां वित्त की राशि से निर्माण कार्य कराये जाने के अधिकार प्राप्त हैं? दिशा-निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या किसी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने का अधिकार है? यदि हाँ, तो जारी दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 357 दिनांक 17/12/2019 के प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कराये गये निर्माण कार्यों के अंतर्गत दी गई प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश की कंडिका-12 के तहत निर्माण कार्य के दौरान प्रगति के साथ बोर्ड सहित समय-समय पर लिये गये छायाचित्रों की प्रतियां निर्माण कार्यवार पृथक-पृथकवार उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' पर है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 357 दिनांक 17.12.2019 के प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जनपद पंचायत लखनादौन अंतर्गत बाजार चौक कॉम्पलेक्स निर्माण मुख्य मार्ग दुर्गावती चौक से निर्मित कॉम्पलेक्स (दुकान) के निर्माण कार्य में कार्य प्रगति अनुसार छायाचित्र उपलब्ध नहीं हैं। प्रशासकीय स्वीकृति की कंडिका 12 के अनुसार कार्य की प्रगति के साथ बोर्ड सहित समय-समय पर छायाचित्र प्रस्तुत नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 17951 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा लिखा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है
सिवनी जिले में रोजगार की उपलब्धता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
73. ( क्र. 301 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों के लिये पंजीयन कराया गया है? (ख) प्रश्न दिनांक तक जिला सिवनी एवं विधानसभा क्षेत्र सिवनी में कुल कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये एवं इन रोजगार मेलों में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिला? (ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध्ा कराया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। प्रश्न अवधि में जिला सिवनी अंतर्गत कुल 51130 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। (ख) एवं (ग) प्रश्न अवधि में कुल 25 मेलों का आयोजन किया गया। इन रोजगार मेलों में कुल 8123 पंजीकृत बेरोजगारों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये गये।
संचालित स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 308 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में प्रश्न दिनांक तक कुल कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है, विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त में कुल कितने शिक्षक पदस्थ है तथा कितने स्थान रिक्त है? (ग) उपरोक्त स्कूलों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। (घ) जिले में कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक पदस्थ हैं। (ड.) क्या जिले में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक हैं यदि नहीं तो किस दिनांक तक इसकी पूर्ति की जा सकेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 पर है। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 16 विद्यार्थियों पर तथा माध्यमिक विद्यालयों में 43 विद्यार्थियों पर 01 शिक्षक तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विषयमान के सेटअप अनुसार शिक्षक पदस्थ हैं। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में 30 विद्यार्थियों पर 01 शिक्षक तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में 35 विद्यार्थियों पर 01 शिक्षक का प्रावधान है। (ड.) रिक्त पदों की पूर्ति सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण मार्गों की मरम्मत
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 312 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 388 दिनांक 25.07.2022 के उत्तर की कंडिका (क) अनुसार मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 25.01.2021 संदर्भ उपरांत राजगढ़ जिले की 04 ग्रामीण सड़कों के हस्तांतरण/मरम्मत इत्यादि की कार्यवाही मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण से की जानी हैं, संबंधी जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग द्वारा प्राधिकरण को संपूर्ण आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर हस्तांतरण प्रस्ताव प्रश्न दिनांक तक प्रेषित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो बतावें, यदि नहीं तो क्यो एवं कब तक प्रेषित किया जावेगा? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन राजगढ़ जिले अंतर्गत कृषक महत्व के इन आवश्यक मार्गों की मरम्मत हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, आगामी कार्यवाही हेतु सड़कों की सूची म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई थी। पर्याप्त राशि के अभाव में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही लंबित है। (ख) जी हाँ, मंडी बोर्ड द्वारा जो ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं उनकों मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को संधारण व हस्तांतरित करने हेतु वर्तमान में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उन्हें सूचीबद्ध कर प्राधिकरण को भेज दिया जाता है। इन चार सड़कों के भी प्रकरण में ऐसा ही किया गया है और सूची दिनांक 25.01.2021 को प्राधिकरण को भेजी जा चुकी है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में इन आवश्यक मार्गों की मरम्मत कार्य शासन के निर्देशानुसार म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सुदूर सड़क/खेत सड़क व एप्रोज मार्ग के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 313 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां, कब-कब कितनी लागत की सुदूर सड़क/खेत सड़क व एप्रोज मार्ग स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत कार्यों में से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्यों के अपूर्ण व अप्रारंभ होने के क्या कारण हैं तथा उक्त संबंध में विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करवाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक उक्त कार्यों को पूर्ण करवा लिया जावेगा? (ग) उपरोक्तानुसार विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक सुदूर सड़क/खेत सड़क व एप्रोज मार्ग योजना के कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला स्तर पर लंबित हैं? क्या शासन उक्त लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति एवं नवीन ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा योजना मांग आधारित है। योजना अंतर्गत कार्यों का पूर्ण होना सुदूर सड़क के कार्य जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर निर्भर होने से अपूर्ण है। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत सुदूर सड़क के 02 प्रस्ताव योजना के प्रावधान अनुसार परीक्षण की कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर प्राप्त हुए है। विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10.08.2022 के अनुसार नवीन कार्य विभागीय अनुमोदन के बिना नहीं लिये जावे अति आवश्यक होने पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्य की विशिष्ट आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एवं योजना के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
सी.एस.आर. फंड की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
77. ( क्र. 315 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के किन-किन संस्थाओं/विभागों को किस-किस प्रकार के उद्योगों/कंपनियों/संस्थाओं से सी.एस.आर. के तहत कितना राशि वसूलने का प्रावधान है? सी.एस.आर. के तहत राशि प्राप्त करने तथा प्राप्त राशि को व्यय करने के क्या-क्या नियम हैं? शासन के कौन-कौन से अधिकारी सी.एस.आर. के कितनी राशि व्यय या स्वीकृत कर सकते हैं? प्रति-सहित बताएं। (ख) जिला धार के पीथमपुर, झाबुआ के मेघनगर और जिला रायसेन के मंडीदीप में स्थित किन-किन उद्योगों से वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में सी.एस.आर. फंड के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई? उद्योगों के नाम, प्राप्त राशि सहित पृथक-पृथक विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के सी.एस.आर. फंड से कितनी-कितनी राशि किन कार्यों के लिए किन अधिकारियों/नोडल पर्सन की स्वीकृति से कहां-कहां, कब-कब खर्च की गई? वर्षवार, कार्यवार, लागतवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (घ) वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में राज्य शासन को सी.एस.आर. के तहत कितनी सकल राशि प्राप्त हुई? कितनी राशि कलेक्टर एवं अन्य कर्मियों की स्वीकृति से किन-किन कार्यों में कब-कब खर्च की गई? जिलेवार पृथक-पृथक बताएं। (ङ) 89 आदिवासी विकासखंड के उद्योगों से प्राप्त सी.एस.आर. फंड को आदिवासी क्षेत्रों में खर्च करने के लिए क्या-क्या विशेष प्रावधान है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) भारत सरकार, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य या रू. 1000 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किये गये औसत शुद्ध लाभों का 2 प्रतिशत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करने का प्रावधान है। कंपनी अधिनियम, 2013 भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। अत: सी.एस.आर. के अंतर्गत शासन के अधिकारियों को राशि व्यय/स्वीकृत करने हेतु किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। (ख) वांछित जानकारी का संधारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता। अपितु, कार्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित National CSR Portal (https://csr.gov.in) वेब पोर्टल पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सी.एस.आर. अंतर्गत जिलावार व्यय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (ग) एवं (घ) उत्तर के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ड.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानानुसार अनुसूची VII में उल्लेखित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति अनुसार खर्च करने का प्रावधान है।
किसानों के लिए योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
78. ( क्र. 317 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में धार जिले में सोयाबीन का बीज प्रमाणीकरण कराने वाले बीज उत्पादक किसानों की संख्या, कंपनी के नाम, क्षेत्रफल की जानकारी दें। (ख) वर्ष 2021-22 में धार जिले में किस-किस फसल का कितना TL बीज विक्रय हुआ है, TL बीज की जिले में मॉनिटरिंग के लिये क्या प्रावधान हैं? (ग) माननीय कृषि मंत्री किसानों को फसलों की MRP देने की बात कहते है, क्या प्रदेश सरकार किसानों को MRP देने के लिए कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो रोडमैप क्या है? (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि के संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 09/11/2021 एवं 22/06/2022 को ईमेल पत्र द्वारा कलेक्टर धार एवं कलेक्टर रायसेन से क्या-क्या जानकारी मांगी? प्रश्न दिनांक तक भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने का क्या कारण है? कब तक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज (नियंत्रण) आदेश-1983 के अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण एवं मॉनिटरिंग का प्रावधान है। विभाग द्वारा TL बीज का विक्रय नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। (घ) कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 3925 दिनांक 09.12.2022 जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है एवं कार्यालय कलेक्टर जिला धार के पत्र क्रमांक 9295 दिनांक 09.12.2022 जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 318 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अनुरूप ही ग्रामीण योजना की राशि में वृद्धि कर 2.50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की जावेगी? यदि नहीं तो क्यो? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) सर्वे सूची 2011 में श्योपुर विधानसभा में कितने व्यक्तियों के नाम थे? उनमें से कितने व्यक्तियों के आवास स्वीकृत किये गये तथा किन-किन व्यक्तियों के नाम किस कारण से अपात्र किये गये? हितग्राहीवार अपात्रता के कारण सहित प्रमाणित जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) आवास प्लस की सूची में श्योपुर विधानसभा में कितने व्यक्तियों के नाम जोड़े गये तथा उनको कब तक आवास हेतु राशि दी जायेगी? (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) आवास प्लस की सूची में ग्राम पंचायत द्वारा नाम जोड़ने के बाद भी अनेक हितग्राहियों के नाम ऑनलाईन नहीं दिख रहे हैं? इस संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में योजना के दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है तथा शहरी की जानकारी निरंक है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस में 21419 परिवारों के नाम जोड़े गये तथा शहरी की जानकारी निरंक है। पात्र परिवारों को भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर राशि दी जायेंगी। (घ) जी हाँ। भारत सरकार को पत्र क्रमांक 11687 दिनांक 16.12.2020, पत्र क्रमांक 2660 दिनांक 10.03.2021, पत्र क्रमांक 9231 दिनांक 06.07.2021, पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 28.09.2021 तथा पत्र क्रमांक 2122 दिनांक 04.03.2022 से कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।
स्वीकृत सड़कों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 320 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मनरेगा सुदूर सड़क/खेत सड़क योजनान्तर्गत श्योपुर विधानसभा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग श्योपुर और जिला पंचायत सीईओ श्योपुर द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितनी ग्रामीण सड़कें स्वीकृत किये जाने की मांग की गयी? उक्त मांग के फलस्वरूप कितनी सड़कें स्वीकृत की जाकर निर्माणाधीन/पूर्ण हो चुकी हैं या स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है जो स्वीकृत हो जायेगी? ग्रामवार, वर्षवार, सड़क का नाम, स्वीकृत राशि तथा व्यय की गयी राशि से अवगत करावें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा सड़क निर्माण कार्य मनरेगा योजना अन्तर्गत सत्यनारायण शर्मा के खेत से जसोदा बाई के खेत की ओर बगवाड़ा रास्ता ग्राम नागदा तक एवं अन्य भी सड़कें भी स्वीकृत किये जाने मांग की गयी थी यदि हाँ, तो उक्त सड़को में से कितनी सड़के स्वीकृत हो चुकी है? कितनी सड़कें स्वीकृत होना शेष हैं? शेष सड़कों की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी? स्वीकृत सड़कों का कार्य कब तक प्रारंभ किया जाकर पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) मनरेगा योजना अन्तर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से कितनी सड़कें, पुल पुलियाये एवं तालाब नष्ट/क्षतिग्रस्त हो गये हैं? अवगत करावें। क्षतिग्रस्त/नष्ट हुयी संरचनाओं की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें? क्षतिग्रस्त/नष्ट हुयी संरचनाओं में से कितनी संरचनाओं की प्रश्न दिनांक मरम्मत/पुनर्निर्माण कितनी-कितनी राशि से करा लिया गया है तथा शेष कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत जनपद पंचायत श्योपुर में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक 17 खेत/सुदूर सड़क निर्माण किये जाने हेतु मांग की गईं। उक्त मांग के फलस्वरूप नियमों के तहत 1 कार्य स्वीकृत योग्य नहीं हैं। 15 कार्य स्वीकृत होकर 5 कार्य प्रगतिरत, 9 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण, 01 कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका हैं एवं 01 कार्य स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) में उल्लेखित सत्यनारायण शर्मा के खेत से जशोदाबाई के खेत की ओर बगवाड़ा रास्ता ग्राम नागदा कार्य की स्वीकृति हेतु विभाग के पत्र क्र. 3368 दिनांक 10.08.2022 के पालन में अति आवश्यक होने पर कार्यवाही की जा रही है। सुदूर सड़क का कार्य सामग्री मूलक एवं अधोसंरचना निर्माण की श्रेणी में आता है। योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण तथा अधोसंरचना निर्माण के सभी कार्यों पर कुल 35 प्रतिशत तक व्यय किया जाना है। उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिये सुदूर सड़क के वृहद संख्या में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा नवीन कार्य अति आवश्यक होने पर राज्य स्तर से अनुमति लेकर लिये जाने के निर्देश विभाग के पत्र क्रमांक 3368 दिनांक 10.08.2022 के आधार पर रोक हटाई गई है। विभागीय अनुमति पश्चात कार्य किये जा सकेंगे। शेष जानकारी उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि न से 69 सड़कें, 30 पुल पुलियायें, 40 रपटा एवं 30 तालाब इस प्रकार कुल 169 संरचनाऐं नष्ट/क्षतिग्रस्त हुये हैं। नष्ट/क्षतिग्रस्त हुयी संरचनाओं में से सभी संरचनाओं की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु कुल राशि रू. 605.86 लाख नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कराये गये हैं। 05 कार्य की पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी एवं 58 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण है। शेष 50 कार्य अप्रारंभ व 56 कार्य प्रगतिरत है। परिषद के पत्र क्र. 404/MGNREGS-MP/NR-3/2021 भोपाल दिनांक 07.08.2021 के अनुक्रम में क्षतिग्रस्त सामुदायिक संरचनाओं का कार्य संपादित कराया जाना था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक निर्धारण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 322 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3/भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिये नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों हेतु बनाई गई नीति की कंडिका 1.14.5 में संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति की कंडिका 1.14.5 का पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुरूप मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत प्रदाय नहीं किये जाने का क्या कारण है एवं कब तक प्रदाय किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित के निर्देश है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 की कंडिका 1.14.5 के अनुक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न आनुषांगिक संगठनों में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किये जाने हेतु विभागीय समिति की अनुशंसा के उपरांत प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नही।
मनरेगा के अंतर्गत कपिलधारा कूप निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 326 ) श्री तरबर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में कितने कपिलधारा कूप निर्माण स्वीकृत किये गये? तहसीलवार, ग्रामवार हितग्राही के नाम सहित सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कुल स्वीकृत में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितने कार्य अपूर्ण हैं? पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की पृथक-पृथक जानकारी तहसीलवार, ग्रामवार, हितग्राही के नाम सहित सूची प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत कितने हितग्राही हैं जिनका कार्य पूर्ण होने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है? जानकारी तहसीलवार, ग्रामवार, हितग्राही के नाम सहित सूची प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बंडा विधानसभा क्षेत्र विगत पांच वर्षों में जनपद पंचायत बंडा अंतर्गत 1910 एवं जनपद पंचायत शाहगढ़ अंतर्गत 380 कपिलधारा कूप निर्माण स्वीकृत किये गये है। तहसीलवार ग्रामवार हितग्राही के नाम सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों में से जनपद पंचायत बंडा अंतर्गत 985 एवं जनपद पंचायत शाहगढ़ अंतर्गत 165 कपिलधारा कूप कार्य पूर्ण हो चुके है तथा जनपद पंचायत बंडा अंतर्गत 925 एवं जनपद पंचायत शाहगढ़ अंतर्गत 215 कपिलधारा कूप कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है। पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की पृथक-पृथक जानकारी तहसीलवार, ग्रामवार, हितग्राही के नाम सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत बंडा अंतर्गत 61 कपिलधारा कूप कार्यों के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। जनपद पंचायत शाहगढ़ अंतर्गत भुगतान हेतु कोई हितग्राही शेष नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'द' अनुसार है।
आम रास्ते से अवरोध हटाने
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 329 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ तहसील के ग्राम अस्तौन में जैन मंदिर मुहल्ला स्थित आम रास्ते को दोनों ओर से, क्या आर.सी.सी. युक्त छत का निर्माण कर ढक दिया गया हैं? यदि हाँ, तो अवरोध विद्यमान होने पर भी वाहनों का आवागमन साध्य है? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो, क्या इस प्रकार के निर्माण की विधिसम्मत अनुमति स्थानीय निकाय से ली गई है? अनुमति की प्रति दें। यदि नहीं तो इस प्रकार का निर्माण कैसे और किस प्राधिकारी की अनदेखी से हुआ? नाम व पदनाम बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुरूप क्या रास्ते से भारवाहक वाहन एवं कभी कभार गांव में विचरण करने वाले ऊँट एवं हाथी जैसे जानवरों का आना-जाना सुगम होगा? यदि नहीं तो उक्त बाधक निर्माण स्वरूप को कब तक हटाकर अतिचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही जोवगी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार बाधक निर्माण हटाने एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण तथा समय-सीमा बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सी.सी. युक्त छत का निर्माण कर ढक दिया गया है, अतिक्रमण हटाया जाना है, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पत्र क्रमांक/ज0पं0/3412 दिनांक 06.12.2022 से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग टीकमगढ़ को प्रेषित किया गया है। (ख) ग्राम पंचायत से विधिसम्मत अनुमति नहीं ली गई है, अनुमति देने हेतु ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव अधिकृत है इन्हीं की अनदेखी से उक्त निर्माण कार्य हुआ है वर्तमान में ग्राम पंचायत अस्तौन में सरपंच, श्रीमती अंजु यादव है सचिव श्री सुनील जैन पदस्थ हैं। (ग) एवं (घ) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ज0पं0/3412 दिनांक 06.12.2022 से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग टीकमगढ़ से प्रेषित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
सी.एम. राइस स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 335 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.एम. राइस स्कूलों में भी खेल मैदानों का प्रावधान है? (ख) जिन विकासखण्डों में सी.एम. राइस स्कूल स्वीकृत नहीं है उन्हें कब तक शुरू किया जाएगा? (ग) प्रश्नकर्ता के विकासखण्ड केसला में कितने सी.एम. राइस स्कूल खुले हैं एवं कितने सी.एम. राइस स्कूल खोले जाएंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण में। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) केसला विकासखण्ड में प्रथम चरण में एक सी.एम. राइज़ स्कूल संचालित है। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों का चिन्हांकन किया जा रहा है।
बच्चों को साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 340 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चालू सत्र में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्कूलों में कितने बच्चों को साइकिल वितरित की जानी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में कितने बच्चों को साइकिल वितरित की जा चुकी है तथा कितने बच्चे शेष हैं? शेष बच्चों को कब तक साइकिल वितरित कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) चालू सत्र में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्कूलों में 2192 बच्चों को साईकिल वितरित की जाना है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में 16 पात्र छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरित की गई है। शेष 2176 पात्र छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
अध्यापक संवर्ग की मूलभूत जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 345 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधीन नवीन शिक्षा नीति के तहत नियुक्त अध्यापक संवर्ग/ नवीन शिक्षक संवर्ग के कितने कर्मचारी कब से/किस वर्ष से कार्यरत हैं? वर्ष 2019 से उत्तर दिनांक तक नियुक्त वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्या शासन द्वारा इन संवर्ग के तहत नियुक्त कर्मचारियों को उनके मूलभूत अधिकारों के तहत वरिष्ठता का लाभ दिये जाने हेतु कोई प्रावधान/नीति निर्धारित की है? यदि हाँ, तो क्या एवं इसके तहत कितने कर्मचारियों के नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) इन संवर्ग के तहत नियुक्त कर्मचारियों को उनके मूलभूत अधिकारों के तहत उन्हें वरिष्ठता का लाभ देने, ग्रेच्युटी लाभ, क्रमोन्नति लाभ, समयमान वेतनमान, पुरानी पेंशन सुविधा दिये जाने के संबंध में नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2018 के अनुक्रम में नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु दी गई शर्तों के आधार पर स्थानीय निकायो में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.07.2018 से नवीन संवर्ग में नियुक्ति दी गई है। अब तक की गई नियुक्ति की जिलेवार संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 27.07.2019 के द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
87. ( क्र. 350 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किस-किस संस्था द्वारा कितने-कितने युवाओं को कितने-कितने दिवस का प्रशिक्षण कहाँ-कहाँ, कब से कब तक दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक युवाओं के प्रशिक्षण में कितना-कितना व्यय हुआ, किस चीज का प्रशिक्षण दिया गया एवं कितने युवाओं को कार्य उपलब्ध हुआ? युवावार जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वर्ष 2021-22 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2022-23 की जानकारी निरंक है। युवाओं को कार्य उपलब्ध होने की जानकारी एनएसडीसी द्वारा संचालित पी.एम.के.व्ही.वाय. के स्किल इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। जल जीवन मिशन आरपीएल योजना अंतर्गत संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उक्त योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि 12 घंटे निर्धारित की गई थी। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों के लिए बोर्ड द्वारा कोई भी राशि प्रशिक्षण प्रदाता को प्रदाय नहीं की गई है। संत शिरोमणी रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में एक वर्षीय तकनीकी पाठयक्रम ''एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसिजन इंजीनियरिंग'' संचालित है, जिसमें वर्ष 2021-22 में लाभांवित हितग्राहियों की संख्या 70 एवं वर्ष 2022-23 में लाभांवित हितग्राहियों की संख्या 40 है। ग्लोबल स्किल पार्क अंतर्गत व्यय राशि रूपये 77000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी है। प्रशिक्षित युवाओं को उपलब्ध कराये गये कार्यों/रोज़गार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। क्रिस्प की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
शाला भवनों की जानकारी एवं गणवेश वितरण
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 351 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिला में कुल कितने प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला संचालित हैं? उसमें कितने शाला भवन उपयुक्त हैं, कितने जर्जर हैं तथा कितने अनुपयुक्त हैं? कितने में बाउण्ड्रीवॉल एवं पीने को स्वच्छ पानी, उपयुक्त शौचालय एवं खेल मैदान हैं? जिसमें उपयुक्त भवन, पानी, बाउण्ड्रीवॉल, शौचालय खेल मैदान नहीं हैं उसमें सभी व्यवस्था कब तक हो जायेगी? (ख) वर्ष 2020-21, 2021-22 में डिण्डौरी जिले में सही समय पर गणवेश वितरण क्यों नहीं हुई? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) डिण्डौरी जिले में संचालित प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं की संख्या, उपयुक्त शाला भवनों की संख्या, जर्जर भवनों की संख्या, अनुपयुक्त शाला भवनों की संख्या, बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध शालाओं की संख्या तथा शेष शालाओं में निर्माण करांए जाने के निर्देश, पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या तथा शेष शालाओं में पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या, उपयुक्त शौचालयों की संख्या तथा मरम्मत योग्य शौचालयों की जानकारी एवं खेल मैदान उपलब्ध शालाओं की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्ष 2020-21 में स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश वितरण का कार्य किया गया है। सत्र 2021-22 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालय बंद होने से गणवेश प्रदाय प्रक्रिया में विलंब हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राईज एवं पी.एम.श्री स्कूलों का चयन
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 364 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जानकारी दें कि प्रदेश में प्रारंभ किये जाने वाले सभी सी.एम. राईज शालाओं को श्रेणीवार चयनित किया जा चुका है? (ख) यदि नहीं तो अभी तक कितनी शालाओं को चयनित किया जा चुका है? कितनों का चयन किया जाना शेष है? (ग) नर्मदापुरम जिले की कितनी शालाओं का चयन किया गया एवं कितनों का होना बाकी है? उक्त चयन कब तक किया जावेगा? (घ) क्या प्रदेश में पी.एम.श्री शालाओं को भी चयनित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो चयनित शालाओं की जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। सी.एम. राइज योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना है, वर्तमान में प्रथम चरण की शालाओं का चयन किया गया है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के 274 स्कूल एवं जनजातीय कार्य विभाग के 95 स्कूल, इस प्रकार कुल 369 स्कूलों को चयनित किया जा चुका है। द्वितीय चरण के 8831 स्कूलों का चयन किया जाना शेष है। (ग) नर्मदापुरम जिले में प्रथम चरण में 08 स्कूलों के चयन का लक्ष्य था, जिनका चयन किया जा चुका है। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों का चिन्हांकन प्रगति पर है। जिनके चयन की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) पूर्वांश जी हाँ। शेषांश वर्तमान में चयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।
शासकीय स्कूलों की मरम्मत एवं रख रखाव
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 378 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकारी स्कूलों की दशा एवं दिशा बदलने, मरम्मत और नये निर्माण कार्य कराये गये है? (ख) यदि हाँ तो जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने सरकारी स्कूलों को मरम्मत एवं अन्य नये निर्माण कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है? उसके प्रस्ताव और व्यय के साथ ही कार्य के पूरा होने के निर्धारित समय-सीमा की जानकारी दें। (ग) जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय स्कूलों में अब तक पुरूष/महिला प्रसाधन के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी शासकीय स्कूलों में पुरूष/महिला प्रसाधन के साथ शुद्ध पेय जल की व्यवस्था उपलब्ध है।
किसानों को डी.ए.पी. और यूरिया प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
91. ( क्र. 379 ) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में रबी सीजन की बुवाई शुरू हो चुकी है? चना, मसूर, सरसों के साथ गेहूँ की बुवाई के लिए डी.ए.पी. और यूरिया खाद की किसानों को आवश्यकता है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश के किसानों को बुवाई के दौरान पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. और खाद उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? (ग) क्या जबलपुर जिले में भी किसानों द्वारा पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. और खाद उपलब्ध न होने की शिकायत की गई है? (घ) जबलपुर में पर्याप्त मात्रा में डी.ए.पी. और खाद उपलब्ध कराने सरकार द्वारा कितनी सोसायटी को चिन्हित किया गया है? सोसायटीवार आवंटन स्वीकृत आवंटन और उपलब्ध किए गए आवंटन की जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के डबललॉक केंद्रों, विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, एमपी एग्रो के विक्रय केंद्रों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। (ग) शिकायतें मौखिक या लिखित प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। (घ) 67 सोसायटियां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेतिहर मजदूरों की बढ़ती संख्या एवं आत्महत्या की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
92. ( क्र. 387 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण की परिभाषा क्या है? क्या विभाग कृषकों की वार्षिक आय कृषकों पर विभिन्न संस्थानों का कर्ज कृषकों द्वारा कर्ज से फसल की उचित मूल्य प्राप्त न होने से की जाने वाली आत्महत्या तथा लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि का विक्रय होकर प्रदेश में कृषकों की तेजी से कम होती संख्या तथा खेतिहर मजदूर की बढ़ती संख्या के आंकड़े संकलित करता है या नहीं? यदि हाँ, तो वर्ष 2017 से 2021-22 तक के जो भी आंकड़े उपलब्ध हो वह देवें? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि नहीं तो बतावें कि फिर विभाग किसान कल्याण की कार्य योजना किस प्रकार की जानकारी पर तय करता है। (ग) क्या विभाग के संज्ञान में यह अच्छी तरह से है कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास दो विषय हैं? (घ) प्रश्नकर्ता को किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अलग-अलग कार्ययोजना पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसान कल्याण शब्द विभाग में पृथक से परिभाषित नहीं हैं। “कल्याण” शब्द के शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार विभाग किसानों के कल्याण के प्रति कार्यरत है। प्रश्नाधीन आंकड़े विभाग सीधे संकलित नहीं करता है। अन्य शासकीय एजेंसियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं वे हर वर्ष नहीं किये जाने से वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराना संभव नहीं हैं। (ख) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कृषक हितैषी योजनायें कृषिगत आवश्यकताओं तथा कृषि से आय बढ़ाने के लिये समय-समय पर लाई जाती है और उनके द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जाता है। इस प्रकार किसान कल्याण की कार्ययोजना बनती है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मंडी टैक्स की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
93. ( क्र. 388 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस केटेगरी की कितनी मंडिया हैं? मंडी अनुसार कुल कर्ज कितना है एवं प्राप्त राजस्व कितना है? पिछले तीन साल में मंडी में टैक्स चोरी के कितने मामले पाए गये? (ख) मंडियों में किसानों के भाव का उचित निर्धारण किस प्रकार किया जाता है तथा व्यापारियों द्वारा भाव गिराने को रोकने और मोनोपोली को रोकने के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? (ग) मंडी में कितने अधिकारी कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं? नवंबर 2022 की स्थिति में नाम सहित जानकारी प्रदान करें। कृषि विभाग में कमी के बाद भी उन्हें मंडी में प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा जाता है? (घ) नवंबर 2022 की स्थिति में प्रदेश की सारी मंडियों पर कुल मिलाकर कितना मंडी टैक्स बाकी है तथा उसे वसूलने की क्या प्रक्रिया की जा रही है? अप्रैल 2011 की स्थिति में कितना टैक्स बाकी था?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में ''क'' वर्ग की 39 मंडियॉ, ''ख'' वर्ग की 42 मंडियॉ, ''ग'' वर्ग की 56 मंडियॉ एवं ''घ'' वर्ग की 122 मंडियॉ है। मंडीवार ऋण एवं मंडी फीस से आय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। विगत तीन वर्षों में मण्डियों में मंडी फीस चोरी के प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) मंडियों में कृषक द्वारा विक्रय के लाई गई कृषि उपज का विक्रय मंडी कर्मचारी द्वारा खुली घोष नीलामी पद्वति के माध्यम से अधिकतम प्राप्त बोली पर मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को किया जाता है। जिससे किसानों को पारदर्शिता से उचित प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही चयनित मंडियों में ई-नेम पोर्टल एवं सभी मंडियों में सौदा पत्रक/फार्मगेट एप पर विक्रय की सुविधा भी किसानों को उपलब्ध है। ई-नेम पोर्टल पर भी व्यापारियों के द्वारा ऑनलाइन बिडिंग की जाती है तथा सौदा पत्रक, आनलाईन एप पर किसानों एवं व्यापारियों की आपसी सहमति से सौदे तय होते है। व्यापारियों के द्वारा नीलामी में भाव गिराने/मोनोपॉली करने की स्थिति संज्ञान में आने पर नीलामी रोकी जाने एवं तत्पश्चात पुन: नीलामी शुरू कराई जाने के उदघोष सतत प्रसारित किये जाते है। कृषको को भी बोली मान्य न होने पर तत्पश्चात अनुबंध निरस्तीकरण करा, पुन: निलामी में भाग लेने का अधिकार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्ति पर भेजने की कार्यवाही की जाती है। (घ) नवंबर 2022 की स्थिति में राशि रूपये 509.47 करोड़ मंडी टैक्स बकाया है समर्थन मूल्य पर बकाया राशि की वसूली करने हेतु शासकीय विभागो से पत्राचार किया जा रहा है। अप्रैल 2011 की स्थिति में राशि रूपये 5.53 करोड बकाया था।
वृहद श्रेणी की इकाइयों की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
94. ( क्र. 392 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वृहद श्रेणी की कितनी इकाइयां कार्यरत हैं? मार्च 2022 की स्थिति में उनके नाम, कार्य का स्थान, निवेश, उत्पादन, कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें विभिन्न मद में कुल कितना अनुदान प्रतिपूर्ति तथा सहायता प्रदान की गई? (ख) वर्ष 2015-16 से अक्टूबर 2022 तक किस-किस वृहद उद्योग इकाई को सभी मद में कुल मिलाकर कितनी राशि अनुदान प्रतिपूर्ति तथा सहायता के रूप में दी गई? (ग) वर्ष 2015-16 से अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण वर्ग की प्रतिपूर्ति के रूप में किस-किस इकाई को कुल कितनी-कितनी राशि दी गई? क्या मात्र एक ही इकाई को 2 करोड़ 43 लाख का भुगतान किया गया? उसका नाम बतावें तथा प्रतिपूर्ति संबंधित समस्त दस्तावेज की प्रति देवें। (घ) क्या वृहद उद्योगों को पिछले 8 साल में अनुदान प्रतिपूर्ति तथा सहायता के रूप में लगभग 46000 करोड़ की सहायता दी गई? इतनी बड़ी राशि के वितरण में पारदर्शिता के क्या नियम हैं नियमों की प्रति दें तथा मांग की सत्यता का परीक्षण करने की क्या प्रणाली है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
शाला भवन की मरम्मत एवं नवीन भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 395 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं हायर सकेण्ड्री स्कूल भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? क्या इन भवनों को मरम्मत की आवश्यकता है? संस्था का नाम सहित विवरण दें। (ख) मरम्मत एवं नवीन भवन कहाँ-कहाँ प्रस्तावित किये गये? प्रश्नकर्ता द्वारा भी पत्राचार के माध्यम से कहाँ-कहाँ नवीन भवन व मरम्मत की मॉग की गई एवं प्रश्नकर्ता के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में कुल 07 माध्यमिक शाला भवन एवं 13 प्राथमिक शाला भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उपरोक्त भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण इनके स्थान पर नवीन भवन की आवश्यकता है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। प्रश्नाधीन शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों से संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) मरम्मत योग्य भवनों के प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। नवीन भवनों के प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार। माननीय विधायक के पत्राचार पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द एवं 'ई' अनुसार।
संस्थाओं को प्रदान की गई खेल सामग्री
[खेल एवं युवा कल्याण]
96. ( क्र. 396 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछले तीन वर्षों में (वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) कितनी खेल सामग्री जिसमें जिम, कबड्डी का किट, कबड्डी का मैट, कुश्ती का मैटिंग एवं अन्य खेल उपकरण राजगढ़ जिले की किन-किन संस्थाओं में दी गई? सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या उपरोक्त संस्थाओं को शासन के नियमानुसान इन सामग्रियों को प्राप्त करने की पात्रता है? यदि हाँ, तो क्या यह सामग्रियां उपयोग में आ रही हैं? यदि नहीं तो किस आधार पर यह सामग्री दी गई है? क्या इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) पिछले तीन वर्षों में राजगढ़ जिले की संस्थाओं को दी गई खेल सामग्री/उपकरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खेल सामग्री क्रय व क्रय सामग्री के वितरण का निर्णय आवश्यकता व उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है तथा कबड्डी व कुश्ती मेट्स हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों से मय औचित्य के तहत प्राप्त मांग अनुसार संचालनालय द्वारा स्वीकृत किये जाते है। प्रदाय खेल सामग्रियों का उपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 399 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धीरेंद्र सिंह संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 को कार्यालय कमिश्नर संभाग रीवा के द्वारा पत्र क्रमांक 05/सा/1/05/3917 रीवा दिनांक 02/05/2005 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीधी को सेवा समाप्त किये जाने बावत् पत्राचार किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जिला सीधी के कार्यालीन पत्र कमांक 3326/बी.स./परिवाद/2005 सीधी दिनांक 05/07/2005 द्वारा सेवा समाप्त हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में सेवा समाप्ति बावत् क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति देते हुये बतावें। अगर कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के आदेश पृ.क. 4887/शिक्षा/स्थापना/2005, दिनांक 24/08/2005 के पालन में श्री धीरेंद्र कुमार सिंह संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 को निलम्बन से बहाल कर यथावत पदस्थ करने का आदेश जारी किया गया था? संबंधित की बहाली के आदेश की प्रति देते हुये बतावें की बहाली आदेश कूटरचित है, इस पर क्या कार्यवाही करेंगें? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) की कार्यवाहियां समय पर नहीं की गई, दोषियों को बचाया गया, कूट रचित बहाली के आदेश पर किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगें एवं सम्बंधित शिक्षक की सेवा समाप्ति/निलम्बन किये जाने बावत् क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तों क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 28.05.2005 को जारी किया गया। (ख) जी हाँ। (ग) सेवा समाप्ति संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रकरण में संयुक्त संचालक रीवा को जांच सौंपी गई हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेषांश उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
98. ( क्र. 400 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बीज ग्राम योजना आर.के.वाई.एस. अंतर्गत गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण का लक्ष्य 2017 से प्रश्नांश दिनांक तक में क्या था, का विवरण जिलेवार, जनपदवार देते हुए बतावें कि लक्ष्य क्या था एवं लक्ष्य अनुसार क्या वितरण का कार्य किया गया? विवरण जिलेवार, जनपदवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर ड्राप कब से लागू हुई? इनके लक्ष्य 2017 से प्रश्न दिनांक तक क्या था? लक्ष्य अनुसार किसानों को लाभान्वित किसानों की स्थिति का विवरण जनपदवार, वर्षवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कितनी मिनी किट किन-किन किस्मों के बीजों के नि:शुल्क वितरण बाबत् प्राप्त हुए, का विवरण वर्ष 2017 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें एवं वितरण की जानकारी किसानों की जनपदवार, जिलेवार व वर्षवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने एवं शासन के निर्देशों का पालन कर लक्ष्य पूर्ति न करने व किसानों को लाभ से वंचित रखने, अपात्रों को लाभान्वित करने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? जिम्मेदारों के पद व नाम की भी जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्रॉप वर्ष 2017-2018 से लागू हुई है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ख अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ग अनुसार है। (घ) शासन के निर्देशो का पालन करते हुए योजना में प्राप्त लक्ष्य के अनुसार पूर्ति कर किसानों को लाभान्वित किया गया है किसी भी अपात्र किसान को लाभान्वित करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
उद्योगों को सहायता के लिए समिति का गठन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
99. ( क्र. 420 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी को कितनी-कितनी लागत के किन-किन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित क्या-क्या अधिकार किस दिनांक से दिए गए हैं? कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को कितनी लागत के उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता से संबंधित क्या-क्या अधिकार किस दिनांक से लागू किए गए हैं? पृथक-पृथक बतावें। (ख) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत तीन वर्षों में किस-किस उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई? (ग) गत तीन वर्षों में धार जिले में कलेक्टर धार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किस-किस दिनांक को लागू प्रावधान के द्वारा किस-किस उद्योग को कितनी सहायता स्वीकृत कर किस दिनांक को भुगतान करवाया गया? स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में आयुक्त उद्योग ने कब और क्या कार्यवाही की है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका 4.3 द्वारा स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधान अनुसार स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा वृहद श्रेणी की पात्र औद्योगिक इकाईयां, जिनके द्वारा रूपये 10 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.08.2021 उपरांत रूपये 50 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता की पात्रता निर्धारण किया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की जानकारी अनुसार म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में रू. 10 करोड़ से अधिक एवं रू. 50 करोड़ तक का निवेश करने वाली एम.एस.एम.ई. (एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत परिभाषित) को रियायतें प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी को दिनांक 13 अगस्त, 2021 से अधिकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2019 अंतर्गत एम.एस.एम.ई. (एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत परिभाषित) को रियायतें प्रदान करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सहायता समिति को दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से अधिकृत किया गया था। उक्त नीति दिनांक 12 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में रू. 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एम.एस.एम.ई. (एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत परिभाषित) को रियायतें प्रदान करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सहायता समिति को 13 अगस्त, 2021 से अधिकृत किया गया है। (ख) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा गत तीन वर्षों में वृहद श्रेणी की उद्योगों को उद्योग संवर्धन नीति-2014 अंतर्गत निर्धारित की गई सुविधा/सहायता की पात्रता का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) एम.एस.एम.ई. विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार है। जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में भुगतान के पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को ग्राम की भूमि पर अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 442 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम के पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों, सामुदायिक, परम्परागत, रूढि़क अधिकारों के लिए दर्ज संसाधनों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006, भू-राजस्व संहिता 1959 की किस-किस धारा में ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को क्या-क्या अधिकार नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपा है? (ख) माननीय सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में आदेश दिनांक 28 जनवरी 2011 को ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को किन-किन संसाधनों से संबंधित क्या-क्या अधिकार, नियंत्रण प्रबंधन के आदेश दिए हैं? (ग) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतों को ग्रामीण सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने के संबंध में वर्तमान में कौन-कौन सा नियम प्रचलित है, उसमें क्या-क्या प्रावधान दिया है? अधिसूचित क्षेत्र एवं गैर अधिसूचित क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों, सामुदायिक, परम्परागत, रूढि़क अधिकारों के लिए दर्ज संसाधनों पर 11वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून में वन विभाग को क्या अधिकार दिया है? देश की सर्वोच्च अदालत ने दिनांक 28/01/2011 के आदेश में वन विभाग को क्या-क्या अधिकार दिया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 व उसके अंतर्गत निर्मित नियम एवं म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 प्रचलित है, जिसमें तत्संबंधी प्रावधान वर्णित है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को भू अर्जन के अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 443 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को ग्राम की निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के अर्जन/आवंटन में क्या-क्या अधिकार भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन अधिकार कानून 2006 की किस-किस धारा में दिया है? (ख) 15 नवम्बर, 2022 में लागू पेसा नियम में ग्राम की निजी एवं शासकीय भूमि के अर्जन और आवंटन के संबंध में ग्रामसभा को क्या-क्या अधिकार एवं क्या-क्या जिम्मेदारी तथा क्या-क्या छूट दी गई है? (ग) 15 नवम्बर 2022 के नियम में अधिनियम 2013, अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 1986 में ग्रामसभाओं को दिए गए अधिकारों को यथावत ग्रामसभाओं को सौपें नहीं जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) 15 नवम्बर 2022 के नियम में कब तक संशोधन कर ग्रामसभाओं को अधिनियम 2013 अधिनियम 2006 एवं अधिनियम 1986 में दिए गए अधिकार सौपें जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को तत्संबंधी अधिकार मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियम, 2022 अनुसार दिये जाते है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तातर) नियम, 2022 में मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के अनुसार तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रावधान किये गये है। (घ) उपरोक्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में मरम्मत एवं सामग्री क्रय
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 454 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में कितने प्रायमरी, मिडिल और कितने मैट्रिक स्कूल संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कितने स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं तथा किन स्कूलों में पीने के लिये शुद्ध जल (आरओ वाटर) उपलब्ध हैं। सूची उपलब्ध करावें तथा कब तक उल्लेखित जर्जर शाला भवन एवं स्कूलों में उल्लेखित आवश्यक व्यवस्थायें विभाग कब तक स्वीकृत अथवा प्रावधानिक करेगा? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्कूलों में स्कूल भवन की स्वीकृति के समय ही बाउंड्रीवॉल निर्माण का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो जिन स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं हैं वहां पर बाउण्ड्रीवॉल कब तक बना दी जायेगी? (ग) अनूपपुर जिले में संचालित प्रायमरी, मिडिल एवं मैट्रिक स्कूलों में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी खेल सामग्री क्रय की गई? वर्षवार बतायें। उल्लेखित सामग्री के प्रदायकर्ता फर्म का नाम, सामग्री का नाम, दर, कुल मात्रा, कुल राशि, सामग्री प्राप्ति के दिनांक, बिल भुगतान की दिनांक की सूची क्रय करने वाले विद्यालय सहित उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। जर्जर प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों के विरूद्ध नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव वर्ष 2022-23 के कार्य योजना में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किए गए जिनमें से 07 भवनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। शेष प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के भवनों के लिए बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 803 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पानी पीने के लिए शुद्ध पेय जल उपलब्ध है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। जी नहीं प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूल भवनों की स्वीकृति के समय बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का प्रावधान नहीं है। जिन प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है उनमें बाउण्ड्रीवॉल निर्माण मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र दिनांक 08.03.2019 के अनुसार कराये जाने के निर्देश है। समय-सीमा बताए जाना संभव नहीं है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में अधोसंरचना का विकास बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताए जाना संभव नहीं है। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार है।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
103. ( क्र. 455 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों एवं सभी जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किये हैं, इन कृषि यंत्रों पर किसानों को वर्ग के अनुसार किन-किन यंत्रों पर कितनी-कितनी सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है? प्रति प्रावधान की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले के किस-किस किसान को किन-किन कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी सब्सिडी किस अधिकारी के माध्यम से दी गई है? अधिकारी का पद, कृषक नाम, पिता का नाम, ग्राम विकासखण्ड सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं में सभी वर्गों एवं सभी जिलों के किसानों के लिये कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किये जाते है। किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
अमानक स्तर की खाद से फसल नष्ट होना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
104. ( क्र. 458 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रबी सीजन 2022 में प्रदेश के किसानों को शासकीय गोदामों से अमानक स्तर की खाद और कीटनाशक सप्लाय किए जाने से फसल नष्ट होने के मामले उजागर हुए हैं? (ख) यदि नहीं तो यह अवगत करावें कि शिकायत के आधार पर शासन द्वारा किस-किस जिले में कितने-कितने सेम्पल लेने के टारगेट दिए गए और कितने-कितने सेम्पल लिए जाकर जांच हेतु भेजे गए और कितने-कितने सेम्पलों की रिपोर्ट आई तथा कितनों की नहीं आई? जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि फसल नष्ट होने के कारण किस-किस जिले में किन-किन किसानों ने आत्मदाह किया और शासन द्वारा कितना-कितना मुआवजा दिया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत करावें कि माननीय कृषि मंत्री जी के गृह जिले में सेम्पल के कितने टारगेट दिए थे? कितने लिए गए और कितने जांच हेतु भेजे गए? प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने सेम्पलों की जांच रिपोर्ट आई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) शिकायत के आधार पर नमूने लेने के लक्ष्य नहीं दिए जाते है। वर्ष 2022-23 हेतु उर्वरक नमूनों के लक्ष्य दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
कृषि उपमंडी का संचालन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
105. ( क्र. 462 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के सिंहावल तहसील अंतर्गत ग्राम राजगढ़ (हिनौती) में कृषि उपमंडी कब से संचालित हैं? प्रश्न दिनांक तक उपमंडी के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिये शासन स्तर से कितना अनुदान प्राप्त हुआ एवं कितना व्यय हुआ? (ख) वर्तमान में क्या उपमंडी संचालित हैं? यदि नहीं तो उपमंडी क्यों संचालित नहीं की जा रही है? बंद क्यों कर दी गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सीधी जिले के सिंहावल तहसील अंतर्गत ग्राम राजगढ़ (हिनौती) में कृषि उपमण्डी दिनांक 24.03.1994 से संचालित है। प्रश्न दिनांक तक उपमण्डी के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिये शासन स्तर से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्तमान में उपमण्डी हिनौती अक्रियाशील है। उपमण्डी क्षेत्रान्तर्गत किसानों की कृषि उपज का विपणन सौदा पत्रक के माध्यम से संचालित कराया जाता है तथा भुगतान संबंधी निराकरण मण्डी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षकों द्वारा किया जाता है। उपमण्डी हिनौती के अक्रियाशील होने का मुख्य कारण हिनौती क्षेत्रान्तर्गत कुल 04 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है, जो पर्याप्त नहीं है।
स्वीकृत कार्य पूर्ण कराये जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 463 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में वर्ष 2018-2019 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन एवं जिला पंचायत सीधी से परफारमेंस ग्रांट, स्टॉम शुल्क या अन्य मद अधोसंरचना मद से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? कितने कार्यों की द्वितीय किश्त जारी किया जाना शेष है? कितने कार्य अभी तक अपूर्ण हैं? निर्माण कार्य अपूर्ण होने का क्या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अपूर्ण कार्य क्या राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सके हैं? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पंचायतवार, कार्यवार कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता है? कब तक राशि उपलब्ध करा दी जायेगी? जबकि उक्त निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर जिला सीधी द्वारा कराया गया है फिर द्वितीय किश्त की राशि क्यों नहीं जारी की जा रही है? कब तक द्वितीय किश्त की राशि निर्माण एजेंसी को जारी कर दी जायेगी? उक्त निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? (ग) कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक 30/पर.ग्रा./जि.पं./2019 सीधी, दिनांक 01.01.2020 के द्वारा आयुक्त पंचायत राज संचालनालय भोपाल से उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने एवं द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था? उक्त मांग की गई राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला पंचायत सीधी में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग मद से 27 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक/बजट/ 2018-2019/8453 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा जिला पंचायत सीधी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राशि रूपये 17000000 (एक करोड़ सत्तर लाख) का आवंटन जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध केवल राशि रूपये 92.62 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये थे। अत: राज्य स्तर से द्वितीय किश्त के लिए राशि की मांग की आवश्यकता नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा संचालक पंचायत राज संचालनालय भोपाल को प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में पत्र क्रमांक/5210 दिनांक 29.06.2021 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके प्रति उत्तर में पत्र क्रमांक/सीएफसी/ 2022/1286 दिनांक 31.01.2022 प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बालिका छात्रावास
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 467 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितने बालिका छात्रावास सर्व शिक्षा अभियान से स्वीकृत हैं? स्थान बतायें। इनमें पदस्थ वार्डन को कितने समय तक रखे जाने का शासन का प्रावधान है? नियम बतायें। (ख) कटनी जिले में कितने वार्डन कब से कार्यरत हैं? क्या इनको तीन साल में हटाने का प्रावधान हे? यदि हाँ, तो तीन वर्ष से अधिक कार्य कर रहे वार्डन के स्थान पर नवीन नियुक्ति कब तक की जावेगी? (ग) क्या जिला शिक्षा केन्द्र कटनी में कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मियों को संविदा बनाया गया? यदि हाँ, तो शासन का नियम बतायें। यदि नियुक्ति नियम विरूद्ध है तो इसके लिए दोषी कौन है? उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? कर्मियों की सूची व आदेश उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कटनी जिले में 7 बालिका छात्रावास स्वीकृत है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वार्डन को 03 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान है। नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं अंतर्गत आवंटित राशि
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
108. ( क्र. 468 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2019 से प्रश्नतिथि तक रीवा, सीधी एवं सिंगरौली जिले में विभाग को किस-किस मद में व्यय करने हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई? वित्तीय वर्षों के दौरान विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि मदवार व्यय की गई? कितनी-कितनी राशि एक मद से दूसरे में व्यय की गई? वर्षवार/मदवार/वर्षवार/माहवार/एक मद से दूसरे मद में व्यय की गई राशिवार/तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार रीवा, सीधी एवं सिंगरौली में जिले हितग्राही मूलक योजनाओं में किन-किन तहसीलों को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई? उक्त आवंटन के विरूद्ध किस-किस नाम-पते वाले हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ किन-किन योजनाओं का मिला? तहसीलवार/ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें। मदवार/योजनावार/राशिवार/हितग्राहीवार/तहसीलवार/ग्रामवार जानकारी दें। (ग) रीवा, सीधी एवं सिंगरौली जिले में प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार किस नाम/पदनाम के विरूद्ध किन-किन शिकायतों पर जिला प्रशासन/राज्य शासन/अन्य द्वारा जांच संस्थित की गई? प्रश्नतिथि तक किस नाम/पदनाम के विरूद्ध कौन-कौन सी जांचें चल रही है? जांचों की वर्तमान स्थिति क्या है? जांच अधिकारी कौन-कौन हैं? जो जांच पूर्ण हो चुकी हैं, उनकी जांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। जिन जांचों को जांच अधिकारी द्वारा समय पर पूर्ण नहीं किया है उन पर प्रश्नतिथि तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार है। (ख) रीवा, सीधी एवं सिंगरौली जिले की तहसीलवार योजनाओं में राशि का आवंटन नहीं किया जाता, आवंटन जिलेवार किया जाता हैं, ग्राम तहसील सहित योजनावार लाभांवित कृषकों की सूची mpfsts.gov.in वेबसाईड के माध्यम से कृषक पैनल में जाकर जिलेवार विकासखण्डवार कृषकों की जानकारी देखी जा सकती हैं। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में रीवा, सीधी एवं सिंगरौली की शिकायतों पर नाम/पदनाम के विरूद्ध प्रचलित जांच/विभागीय जांच की वर्तमान स्थिति सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। एक जांच पूर्ण हो चुकी है जांच रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। शिकायते योजनाओं में अनियमितता से संबंधित है अतएव जांच पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। जांच अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
109. ( क्र. 477 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में पंचायतों में नियुक्त कर रखे गये पंचायत सचिवों के संगठनों द्वारा छठवें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से लाभ दिलाने एवं सातवें वेतनमान के लाभ तथा विभाग में संविलियन कराने एवं आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ के नियम का सरलीकरण, जैसे मुद्दों का ज्ञापन समय-समय पर दिया जाता रहा है। उक्त मुद्दों पर शासन/विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के मुद्दों के समाधान के लिए प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा समय-समय पर पत्राचार भी किये गये हैं तथा अन्य और कितने माननीय सदस्यों द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है? उन पत्रों पर कब क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? वर्तमान में किस-किस जिले में कितने-कितने सचिवों के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक करा दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित रीवा जिले के ग्राम पंचायत तेदुन वि.ख. जवा के तत्कालीन मृतक सचिव मेवालाल कहार की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है तो बतायें। यदि नहीं तो मुरैना एवं रीवा जिले में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित कितने प्रकरण कब से प्रक्रियाधीन या लंबित हैं तथा कितने लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है? (घ) प्रश्नांश (ग) में अंकित अवधि के मृतक पंचायत सचिवों के वारिसों के मुरैना एवं रीवा जिले में कितने लंबित प्रकरण अनुकम्पा नियुक्ति के हैं? प्रकरणों का निराकरण न होने का कारण क्या है तथा कब तक प्रकरणों का निराकरण कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करा देंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान संबंधी आदेश म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उचित गणना करने के उपरांत ही जारी किया गया है। ज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है। ग्राम पंचायत सचिवों को अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण के मुद्दे की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। 23 माननीय सदस्यों द्वारा पत्र व्यवहार किया है। कार्यवाही प्रचलित है। जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रीवा जिले के ग्राम पंचायत तेदुन वि.ख. जवा के तत्कालीन मृतक सचिव श्री मेवालाल कहार की मृत्यु दिनांक 28.11.2014 के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति हेतु पुत्र श्री मनीष कुमार कहार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, किंतु अन्य पिछडा वर्ग का पद जिले में रिक्त न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है। जिले में कुल 27 प्रकरण लंबित है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 03 व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। मुरैना जिलान्तर्गत 11 पंचायत सचिवों की मृत्यु उपरांत अनुकंपा नियुक्ति की जा चुकी है। 10 प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति होना शेष है। (घ) रीवा जिले में कुल 27 एवं मुरैना में 10 सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है, वर्तमान रोस्टर अनुसार आरक्षित वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग के पद रिक्त न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है।
दोषी पर कार्यवाही किये जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 478 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत शिवपुरी एवं पोहरी में वर्ष 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने सम्बल योजना के प्रकरण आये एवं कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा कितने लंबित है? लंबित होने के कारण बताते हुए जानकारी देवें। (ख) क्या जनपद पंचायत शिवपुरी के कर्मचारियों ने ग्राम सुआपुरा के हरिओम पुत्र रघुवर दयाल शर्मा एवं ग्राम पंचायत खोरग्घाट के आशाराम पुत्र फजीता जाटव, हेमन्त पुत्र अंतरसिंह रावत, दाताराम पुत्र गोवलिया को मृत बताकर फर्जी तरीके से पैसे आहरित कर लिया गया है? यदि हाँ, तो इस कृत्य में कौन-कौन दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के योजना से जिन कर्मचारियों ने धोखाधड़ी एवं फर्जी तरीके से राशि निकाली है उसकी जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति देते हुए यह बताएं कि दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या उक्त गबन राशि की वसूली एवं गबन का प्रकरण पुलिस में दर्ज कराया गया है? यदि हाँ, तो कार्यवाही की प्रति दें। यदि नहीं तो क्यों? कब तक अपराध दर्ज कराकर बता देगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के योजना से गत 7 वर्षों में और कितने फर्जी तरीके से सम्बल योजना की राशि जनपद/पंचायत कर्मचारियों के द्वारा आहरित करने की शिकायतें शासन/विभाग को उक्त जनपद पंचायतों की प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों की कब, किससे जांच कराई गई है? जांच प्रतिवेदन के साथ जानकारी देवें तथा कब क्या कार्यवाही की गई है सहपत्रों के साथ जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत शिवपुरी में कुल प्राप्त 671 प्रकरण में 583 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। शेष 88 प्रकरणों में योजना में पदाभिहित अधिकारी से स्वीकृत प्रकरणों में बजट उपलब्धता अनुसार भुगतान होगा। जनपद पंचायत पोहरी में कुल प्राप्त 615 प्रकरण के समस्त हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है। (ख) जारी समस्त ईपीओ की जांच किये जाने हेतु कलेक्टर जिला शिवपुरी के आदेश क्र. 4516 दि. 10.08.2022 के द्वारा 04 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर जांच किया जा रहा है। जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विगत 7 वर्षों में जनपद पंचायत शिवपुरी एवं पोहरी में मुख्यमंत्री संबल योजना में कोई भी फर्जी भुगतान की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बीज एवं उर्वरकों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
111. ( क्र. 492 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वरिष्ठ कृषि कार्यालय नौगॉंव में रबी फसलों हेतु कुल बीज किस-किस वैरायटी एवं किस्म का कितना-कितना किसानों हेतु भिजवाया गया? नाम सहित संस्थाएं बताई जावे। (ख) रवि फसलों हेतु महाराजपुर विधानसभा की समस्त सोसायटियों में कितना-कितना डी.ए.पी., यूरिया या अन्य उर्वरक (खाद) भिजवाया गया तथा सोसायटियों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा की डिमान्ड दी गई थी? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में लायसेंसशुदा कितनी खाद बीज एवं कीटनाशक की दुकानें संचालित हैं? विगत तीन वर्षों में नवीन लायसेंसधारी कितने हुये तथा कितने लायसेंस निरस्त हुये नाम, ग्राम (नगर) तथा स्थान सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी सोसायटी कार्यरत हैं तथा कितनी डिफॉल्टर हैं? सूची उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी वर्ष 2022-23 में रबी फसलों की कुल बीज 126.05 क्विंटल किसानों को उपलब्ध कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ग) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर में उर्वरक के 138, बीज के 61 एवं कीटनाशक के 250 लायसेंसधारी विक्रेता है। विगत तीन वर्षों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है। (घ) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 15 सेवा सहकारी समितियां संचालित है, इनमें से कोई भी सहकारी समिति डिफाल्टर नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।
लंबित भुगतान की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 493 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नव-निर्वाचित सरपंचों को विकास कार्यों हेतु राशि कब जारी की जावेगी? (ख) मनरेगा का पूर्व सरपंचों (प्रधानों) का लंबित भुगतान कब तक कराया जावेगा? (ग) क्या संबल योजना के लंबित प्रकरणों का भुगतान समय-सीमा में कराया जावेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) संचालनालय के पत्र क्रमांक 12567 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा राशि रूपये 588.80 करोड़ एवं पत्र क्रमांक 17572 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा राशि रूपये 883.20 करोड़ जारी की जा चुकी है। संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है, शेष राशि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
नियम विरूद्ध को ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलने
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
113. ( क्र. 500 ) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खकनार जिला बुरहानपुर द्वारा सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक बुरहानपुर के अंतर्गत खाता खोला गया था? यदि हाँ, तो कौन से वर्ष में तथा पास बुक की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) उपरोक्त बैंक कालातीत होते समय जनपद की कितनी राशि बैंक में जमा थी तथा राशि किस योजना की थी? योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। उक्त खाता खोलते समय विकासखण्ड मुख्यालय खकनार में कितनी बैंक शालाएं उपलब्ध थी? बतायें कि 45 कि.मी. दूरी जिला मुख्यालय पर खाता खोलने की अनुमति किस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गयी थी? खाता खोलने का औचित्य क्या था? (ग) खाता किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा खोला गया तथा खाते में किन-किन अधिकारियों द्वारा राशि जमा की है, उनके नाम व पद उपलब्ध करायें। उक्त बैंक कालातीत होने पर कार्यालय जनपद पंचायत की राशि वर्तमान स्थिति से अवगत करायें तथा राशि के इतने वर्षों के ब्याज तथा राशि के लिये शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (घ) क्या उपरोक्त बैंक में जनपद पंचायत, बुरहानपुर द्वारा भी खाता खोला गया था? यदि हाँ, तो उसका भी विवरण दें एवं जनपद खकनार एवं बुरहानपुर द्वारा शासकीय राशि को बैंक से वापस लेने हेतु आज दिनांक तक क्या-क्या प्रयास किये गये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में अपूर्ण निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 501 ) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बुरहानपुर के विधान सभा क्षेत्र नेपानगर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक मनरेगा एवं पंच परमेश्वर योजना अन्तर्गत कितनी राशि प्रदाय की गई ग्राम पंचायतवार बतायें उक्त राशि से क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये? उनमें से कितने निर्माण कार्य अपूर्ण हैं एवं कितने निर्माण कार्य की सी.सी. जारी की जा चुकी हैं। अपूर्ण निर्माण कार्यों के अपूर्ण होने का क्या कारण हैं? कारण सहित पंचायतवार बताये। (ख) क्या उक्त प्रश्न में उल्लेखित अवधि में कितने ऐसे कार्य है, जिनकी राशि का आहरण तो हो गया किन्तु स्थल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है? ऐसे कार्यों को कौन-कौन से उप यंत्रियों द्वारा मूल्यांकन किया गया है? पंचायतवार बतायें। अपूर्ण कार्यों के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) जिला बुरहानपुर के विकासखण्ड खकनार अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत कितने कार्य कराये गये एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? जनभागीदारी की राशि एवं शासन से प्राप्त राशि की केश बुक में प्रविष्टि की गई है? (घ) जिला बुरहानपुर में आदिवासी बस्ती विकास एवं 275/1 के अन्तर्गत वर्ष 2019 से वर्तमान तक कितने निर्माण कार्य पंचायतों में कराये गये? सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? पंचायतवार बतायें। यदि कार्य अपूर्ण है, तो अपूर्ण होने का कारण एवं पूर्ण किया गया है, तो क्या सी.सी. जारी हो चुकी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
पदों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 507 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय में पत्र दिनांक 01-11-2021 द्वारा दिनांक 01-04-2022 से डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना को समाप्त कर दिया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत कौन से पद स्वीकृत हैं, जो कि अब दिनांक 01-04-2022 से समाप्त माने जावेंगे? प्रत्येक का पदनाम एवं पद संख्या बताई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पदों को दिनांक 31-03-2022 तक प्रतिनियुक्ति/संविदा या किस प्रकार भरने का प्रावधान था? दिनांक 31-03-2022 की स्थिति में चम्बल संभाग अन्तर्गत कितने-कितने पद प्रतिनियुक्ति/संविदा या अन्य प्रकार से भरे थे? संपूर्ण विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25.09.1997 में प्रकाशित मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश क्र. 04 द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा- 52 में स्थापित उपधारा (2) (क) अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) का जिला पंचायत में विलय किये जाने के फलस्वरूप शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।
खेलकूद शिक्षकों का समान वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 516 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में खेल-कूद शिक्षकों के कितने वर्ग हैं तथा उन वर्गों में चंबल संभाग के कितने-कितने शिक्षक कार्यरत हैं? खेल-कूद शिक्षकों की संख्या वर्ग वाइज बतायें। (ख) क्या वर्ग (अ) एवं वर्ग (ब) खेल-कूद शिक्षकों का वेतनमान अलग-अलग है? यदि हाँ, तो भर्ती नियमानुसार योग्यता एक होने पर भी वेतनमान अलग-अलग क्यों रखा गया है? कारण सहित जानकारी देंवे। (ग) क्या समान पद समान कार्य के शासन के नियम को ध्यान में रखते हुए खेल-कूद शिक्षक वर्ग (अ) तथा वर्ग (ब) को समान मानते हुए समान वेतनमान के आदेश विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) क्या शासन खेल-कूद शिक्षकों में उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों को अलग से कोई नीति बनाकर लाभान्वित करेगा? यदि हाँ, तो शासन किस प्रकार का लाभ (प्रमोशन या अतिरिक्त वेतनवृद्धि) देकर लाभान्वित करेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में खेलकूद शिक्षकों के संवर्ग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। चंबल संभाग में कार्यरत खेलकूद शिक्षकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ख) जी हाँ। भर्ती हेतु योग्यता समान नहीं है, अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। दोनों पदों की शैक्षणिक योग्यता भिन्न है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
नवीन सामुदायिक भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 517 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना विधानसभा के 5 ग्राम पंचायतों में नवीन सामुदायिक भवन बनवाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालनालय भोपाल को दिनांक 23.05.2022 में पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिए गए पत्र की वर्णित ग्राम पंचायतों में कब तक सामुदायिक भवन स्वीकृत कर बनवा दिए जाएंगे? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। अपितु पत्र क्रमांक 373 दिनांक 13.05.2021 पंचायत राज संचालनालय को प्राप्त हुआ है जिसमें 12 सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की गई है। बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण सामुदायिक भवन स्वीकृत नहीं किये जा सके है। (ख) बजट उपलब्धता के आधार पर सामुदायिक भवन स्वीकृत किये जाते है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश के छात्रों की ऑनलाईन पढ़ाई की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 528 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के छात्रों की ऑनलाईन पढ़ाई हेतु टेलीविजन खरीदने संबंधी कोई प्रक्रिया प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो जिलेवार कितना बजट आवंटित हुआ? क्रय प्रक्रिया जिला स्तर पर करना है अथवा प्रदेश स्तर पर? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो किस-किस स्पेसीफिकेशन का टीवी क्रय करना है? टीवी की गुणवत्ता, मॉडल, साईज किस कम्पनी का टीवी क्रय करना है तथा क्रय टीवी की कितने समय की गारन्टी होना? टीवी क्रय यदि GEMP के माध्यम से करना है तो बायर किस वर्ग का अधिकारी है? GEMP को क्रय आदेश बिड़ के माध्यम से दिया जाना है अथवा एल वन (L-1) के आधार पर दिया जाना है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार समस्त आदेश जिला स्तर के अधिकारी को अपने जिले से देना है अथवा प्रदेश मुख्यालय पर आदेश जारी किये जाना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। टीवी आई.सी.टी. स्कूल योजना के अंतर्गत उपकरणों की सूची में शामिल है। आई.सी.टी. स्कूल योजना के अंतर्गत एक लैब की लागत 6.40 लाख है। आई.सी.टी. स्कूल योजना का क्रियान्वयन टर्न-की आधार पर किया जा रहा है, जिसमें अन्य उपकरणों के साथ टीवी भी शामिल है इसलिए टीवी की लागत/बजट पृथक से बताया जाना संभव नहीं है। जिला स्तर से। (ख) स्पेसीफिकेशन संलग्न परिशिष्ट पर है। गुणवत्ता की जांच जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी, स्पेसिफिकेशन के अनुसार, बायर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित लोकसेवक। बिड के माध्यम से। (ग) जिले से देना है।
कृषि को लाभ का धन्धा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
119. ( क्र. 529 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा. मुख्यमंत्री महोदय तथा कृषि मंत्री महोदय ने कृषि को लाभ का धन्धा बनाने संबंधी घोषणा/वक्तव्य/आश्वासन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिया है? हाँ तो किस-किस दिनांक को दिया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो प्रश्न दिनांक तक कृषि को लाभ का धन्धा बनाने बाबत क्या-क्या कार्यवाही किस-किस दिनांक को की गई? शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या मा. मुख्यमंत्री महोदय/ मा. कृषि मंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार क्या कृषि लाभ का धन्धा बन गया? यदि हाँ, तो शासन किन-किन बिन्दुओं पर यह मान रहा है कि कृषि लाभ का धन्धा बन गया है? बिन्दुवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन, सायकल, गणवेश तथा पुस्तक वितरण
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 539 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2019-20 से 2022-23 तक (1) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के कितने-कितने विद्यालय थे तथा उनमें नामांकन कितना था वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कुल कितने विद्यार्थी को मध्यान्ह भोजन, सायकल, गणवेश तथा पुस्तकें (जो लागू हो) दिया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों तथा वर्ष में प्रतिवर्ष कुल नामांकन में कितनी कमी या वृद्धि हुई। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग का आलोच्य वर्ष का प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) का बजट कितना था तथा उक्त राशि में से शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों पर प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।
कृषक आय एवं कृषि योग्य भूमि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
121. ( क्र. 540 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी ने 2017 में घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आय दो गुनी कर दी जायेगी? यदि हाँ, तो वर्ष 2017 में किसानों की आय कितनी थी तथा 2022 में कितनी है? (ख) प्रदेश में कृषि जोत की स्थिति 2001 तथा 2022 के अनुसार कितनी-कितनी है तथा इस अवधि में क्रमश: कृषक तथा खेतिहर मजदूर का प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या का कितना-कितना है? (ग) प्रदेश में सितंबर 2022 की स्थिति में कुल कृषि योग्य भूमि कितने हेक्टेयर है तथा कृषि भूमि का कितने प्रतिशत सिंचित है? (घ) कुल कृषक में लघु, सीमांत मध्यम तथा बड़े कृषक का कितना प्रतिशत कुल कृषक का कितना है तथा प्रत्येक केटेगरी में कुल कृषि योग्य जमीन की कितने-कितने प्रतिशत जमीन है? (ड.) प्रदेश में कृषि लाभ का धंधा है या नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। कृषकों की वार्षिक आय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ख) आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा 10वीं कृषि संगणना अनुसार वर्ष 2000-01 में प्रदेश में कृषि जोतों की संख्या 7359781 थी। वर्ष 2022 में कृषि जोतों की संख्या, 11वीं कृषि संगणना का कार्य जारी है। वर्ष 2022 की संख्या बताया जाना संभव नहीं है। खेतिहर मजदूर का प्रतिशत एवं कार्यशील जनसंख्या की जानकारी वर्ष 2021 की जनगणना नहीं होने से बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रदेश में सितंबर 2022 की स्थिति में कुल कृषि योग्य भूमि 156.70 लाख हेक्टेयर है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अनुसार 74.70 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) कृषि व्यवसाय में कृषि उत्पादन, फल एवं सब्जी उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, मछली पालन, पशुपालन, रेशम उत्पादन, वाणिज्य फसलें जैसे गन्ना, अफीम, गांजा, मसाले, सहकारिता, स्व-सहायता समूह, नई कृषि तकनीक का प्रशिक्षण, कृषि फसलों के उपार्जन पर बोनस, शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भावांतर भुगतान योजना सहित विभिन्न केन्द्र एवं राज्य पोषित कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान, विपणन व्यवस्था में सुधार कर कृषि को उत्तम धंधा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अत: विभाग का प्रत्यक्ष दायित्व न होकर इसमें कृषकों से संबंधित कई विभागों के कार्यक्रम एवं गतिविधियों का योगदान है।
मनरेगा के स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 547 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 538 दिनांक 25.07.2022 के (ग) व (घ) अनुसार ग्राम पंचायत स्तर से जो सामग्री देयक जनपद पंचायत कोतमा एवं अनूपपुर में प्रस्तुत किये गये थे उनकी छायाप्रति देवें। (ख) दिनांक 20.12.2021 से 20.11.2022 तक कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य मनरेगा से एवं अन्य योजनाओं से स्वीकृत किये गये? कार्यनाम, स्थलनाम, जनपदनाम, स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि प्रत्येक कार्य की अद्यतन स्थिति सहित देवें। (ग) उपरोक्त प्रश्न (ख) अनुसार प्रत्येक कार्य की पूर्ण अपूर्ण स्थिति प्रतिशत में देवें। इन कार्यों में भुगतान राशि की जानकारी भी कार्यवार देवें। मनरेगा में स्वीकृत कार्यों में मजदूरी भुगतान राशि व सामग्री भुगतान राशि भी कार्यवार देवें। (घ) दिनांक 20.11.2022 की स्थिति में कोतमा विधानसभा क्षेत्र के मनरेगा के अंतर्गत सामग्री के कितने देयक जनपद पंचायत कोतमा एवं जनपद पंचायत अनूपपुर में लंबित हैं, प्रत्येक लंबित देयक की प्रमाणित प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न क्र. 538 दिनांक 25.07.2022 के (ग) व (घ) अनुसार ग्राम पंचायत स्तर से सामग्री देयक जो जनपद पंचायत कोतमा एवं अनूपपुर को प्राप्त हुए थे, उक्तानुसार देयकों की छायाप्रतियॉ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) दिनांक 20.11.2022 की स्थिति में कोतमा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री के देयक जनपद पंचायत कोतमा के लंबित नहीं हैं। जनपद पंचायत अनूपपुर के वर्तमान में प्राप्त लंबित देयक की छायाप्रतियॉ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
शहडोल संभाग में पंजीकृत बेरोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
123. ( क्र. 548 ) श्री सुनील सराफ : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 20.11.2022 की स्थिति में शहडोल संभाग में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जिलावार देवें। (ख) दिनांक 01.08.2020 से 01.11.2022 तक प्रदेश में कितने बेरोजगार शहडोल संभाग जिले में पंजीकृत हुए की जानकारी माहवार जिलावार देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिलों एवं इस अवधि में कितने रोजगार मेले, जाब फेयर आयोजित किए गए? दिनांक, स्थान, नाम सहित इन पर हुए व्यय की जानकारी जिलावार देवें। इनमें कितने युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए? इन ऑफर लेटर की प्रमाणित प्रति सहित जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में जिलावार जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
जिला |
पंजीकृत आवेदकों की संख्या |
1 |
शहाडोल |
35698 |
2 |
उमरिया |
18387 |
3 |
अनूपपुर |
24249 |
(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ऑफर लेटर की प्रति संधारित नहीं की जाती है।
गौशालाओं व सुदूर सड़क की अद्यतन स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
124. ( क्र. 551 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 539 दिनांक 25.07.2022 के (ग) उत्तर में वर्णित वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी सुदूर सड़क प्रश्न दिनांक की स्थिति में अपूर्ण हैं? वर्षवार, स्थानवार बतावें। ये कब तक पूर्ण होंगी? (ख) उपरोक्तानुसार (घ) उत्तर में वर्णित 100 गौशालाओं के निर्माण की अद्यतन स्थिति देवें। उज्जैन जिले में इन 100 गौशालाओं में से कितनी का संचालन संबंधित पंचायतों को सौंप दिया गया है? सूची देवें। (ग) लंबित गौशाला निर्माण व हैंडओवर कब तक पूर्णकर लिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उपरोक्तानुसार (घ) उत्तर में वर्णित 100 गौशालाओं के निर्माण की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। उज्जैन जिले में 100 गौशालाओं में से 22 गौशालायें पूर्ण होकर जिसमें 21 गौशालाओं का संचालन संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा एवं 01 गौशाला का संचालन स्व सहायता समूह द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है, शेष 70 गौशालायें प्रगतिरत एवं 08 गौशालायें अप्रारंभ है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में खाद, बीज, उर्वरक जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
125. ( क्र. 552 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 4299 दि. 24-03-2022 के (ख) उत्तर अनुसार कीटनाशक औषधियों के 19 नमूने राज्य के बाहर की प्रयोगशालाओं को विश्लेषण हेतु प्रेषित किए गए थे वे कहां-कहां प्रेषित किए गए थे? (ख) क्या इनकी जांच रिपोर्ट आ गई है? यदि नहीं तो कब तक प्राप्त होगी? यदि प्राप्त हो गई है तो इसके आधार पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) दिनांक 28-02-2022 से 20-11-2022 तक महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त प्रकार के उर्वरकों, बीज, खाद, कृषि दवाई के कितने नमूने जांच हेतु कब-कब लिए गए? जानकारी माहवार, संस्थावार देवें। इन प्रकरणों में जांच की अद्यतन स्थिति भी देवें। (घ) जिन संस्थाओं के सेंपल फेल हुए उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी संस्थावार देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्न क्रमांक 4299 दिनांक 24-03-2022 के (ख) उत्तरांश अनुसार शेष 19 कीटनाशक नमूने राज्य के बाहर क्षेत्रीय कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद, भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। (ख) भेजे गये 19 नमूनों में से 10 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शेष 9 नमूनों की रिपोर्ट अप्राप्त है। प्रयोगशाला भारत सरकार के अधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 1 नमूना अमानक स्तर का पाया गया है जिसके विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
126. ( क्र. 555 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 20.11.2022 की स्थिति में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जिलावार देवें। (ख) दिनांक 01.08.2020 से 01.11.2022 तक कितने बेरोजगार इंदौर, भोपाल, बड़वानी, खरगोन जिले में पंजीकृत हुये, की जानकारी माहवार जिलावार देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिलों एवं इस अवधि में कितने रोजगार मेले, जॉबफेयर आयोजित किये गए? दिनांक, स्थान, नाम सहित इन पर हुये व्यय की जानकारी जिलावार देवें। इनमें से कितने युवाओं को आफर लेटर दिये गये? इन ऑफर लेटर की प्रमाणित प्रति सहित जिलावार उपलब्ध करावें। (घ) दिनांक 10.09.2022 के बाद रोजगार पोर्टल कितने दिन बंद रहा और क्यों? इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें कि इसके लिये विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ऑफर लेटर की प्रति संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रश्नावधि में रोजगार पोर्टल 20 दिन नई व्यवस्थाओं/फीचर्स को जोड़ने के कारण बंद रहा। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में सामग्री क्रय एवं बिजली/पेयजल व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 560 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी जिले के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल जिला शिक्षा केन्द्र बड़वानी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी के कार्यालय के द्वारा खरीदी गई समस्त सामग्री के टेन्डर, क्रय आदेश, डिलीवरी ऑर्डर, कि प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी जिले के समस्त हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल द्वारा खरीदी गई समस्त सामग्री के टेन्डर क्रय आदेश, डिलीवरी ऑर्डर, सामग्री खरीदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की स्कूलवार प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में बड़वानी जिले में कुल कितनी स्कूलें हैं? कितनी स्कूलों में विद्युत व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है? स्कूलवार प्रधान पाठक के प्रमाण पत्र के साथ बिजली बिल की प्रति के साथ उपलब्ध करावें। विद्युत व्यवस्था पर स्कूलवार अभी तक कितना व्यय किया जा चुका है? (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़वानी जिले में कितनी स्कूलों में बच्चों को पेयजल सुविधा का लाभ मिल रहा है? विकासखंडवार, शंकुलवार, स्कूलवार, प्रमाण-पत्र प्रधान पाठक के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करें। (ड.) जिला शिक्षा केन्द्र बड़वानी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़वानी, समग्र शिक्षा अभियान की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की प्रति उपलब्ध करावें। प्रश्न दिनांक की स्थित में वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त बजट, व्यय एवं शेष बजट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। (ग) बड़वानी जिले में कक्षा 01 से 08 तक की 2489 स्कूल हैं। विभाग अंतर्गत 06 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं। कक्षा 01 से 08 तक के स्कूलों में से 390 स्कूलों में विद्युत व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है। स्कूलवार प्रधान पाठक के प्रमाण पत्र के साथ बिजली बिल की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बड़वानी जिले के 185 स्कूलों में बच्चों को पेयजल सुविधा का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को पेयजल की सुविधा प्राप्त शाला की प्रधान पाठकों के प्रमाण पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। (ड़) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ’स’ एवं ’द’ अनुसार है।
बालिका छात्रावास में वार्डन की नियम विरूद्ध नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 561 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में वार्डनों की नियुक्ति के क्या नियम हैं? जिला राजगढ़ अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में सभी वार्डनों की नियुक्ति क्या नियमानुसार हुई है? यदि हाँ, तो किन छात्रावासों में किस विद्यालय के शिक्षक को नियुक्त किया गया है? नियुक्त शिक्षक का नाम एवं नियुक्ति दिनांक सहित जानकारी से अवगत करावें। नियुक्तियां अन्य विद्यालयों से कब-कब की गई है? नियम विरूद्ध नियुक्ति करने का कारण स्पष्ट करें एवं नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? (ख) वार्डनों का कार्यकाल तीन वर्ष होने के पश्चात भी नये वार्डनों को पदस्थ नहीं किये जाने का क्या कारण है एवं शिक्षकों के वार्डनों के पद पर पदस्थीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर भी जिला समन्वयक द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से मार्गदर्शन मांगने का क्या औचित्य था? (ग) क्या नियम विरूद्ध नियुक्त की गई वार्डनों के कार्यकाल की एवं उनके द्वारा कार्यकाल के दौरान क्रय की गई सामग्री/उपकरणों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। वार्डन की नियुक्तियां नियमानुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) वार्डन का कार्यकाल 01 अप्रैल के बाद बीच सत्र में पूर्ण हो रहा है। इस कारण शैक्षणिक सत्र के मध्य में वार्डन के प्रभार में परिवर्तन नहीं किया गया। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के संबंध में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 564 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रदेश में शास. प्राथमिक माध्यमिक निजी शिक्षण संस्था सहित कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं? जिलेवार, ब्लॉकवार, संस्थावार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुस्तकों का मुद्रण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कराया जाता है? यदि हाँ, तो शिक्षण सत्र 2022-23 हेतु विषयवार/माध्यमवार कुल कितने किताबों का मुद्रण कराया गया है की सम्पूर्ण जानकारी मय पुस्तकों के उपलब्ध कराये तथा मुद्रित पुस्तकों का बंटन कब, कैसे कितनी संख्या में किया गया छात्रवार, विद्यालयवार, जिलेवार बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में पुस्तकों का चयन कब, किस प्रक्रिया, नियमों का पालन करते हुये मुद्रण का कार्य किन-किन फर्म/एजेन्सी के माध्यम से किस-किस दर पर, कितनी-कितनी संख्या में किस-किस वर्क आर्डर पर, कब-कब दिया गया सहित सम्पूर्ण जानकारी एकल नस्ती सहित प्रस्तुत करें। (घ) उपरोक्त के संबंध में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में विसंगति एवं कठिनाइयों को लेकर कब-कब, कितने-कितने आवेदन/ज्ञापन, किस-किस कार्यालय को प्राप्त हुये तथा उन पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी दें। (ड.) आपके कार्यालय का पत्र क्र./पा.पु./रा.शि.के./2022/4016 दिनांक 04.07.22 में अधोहस्ताक्षरकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय से 20.04.22 को आपके कार्यालय भेजे जाने के बाद आपके कार्यालय को 29.06.22 को प्राप्त होने पर विलंब की जवाबदेही किसकी है? स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को पत्र का जवाब कब तक प्रेषित किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। बोर्ड परीक्षा से आशय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (बोर्ड) मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षा है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वी एवं 12वी की भांति कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एकीकृत वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। राज्य सरकार के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों हेतु कक्षा 5वी एवं 8वीं की पुस्तकों का मुद्रण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम से कराया जाता है। सत्र 2022-23 हेतु मुद्रित पुस्तकों का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार। पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा उनके डिपो से विकासखण्ड स्तरीय जनपद शिक्षा केन्द्र तक पहुँचाया गया, जहां से जनपद शिक्षा केन्द्रों द्वारा उनके विकासखण्ड की शालाओं को छात्र संख्या अनुसार पुस्तकें वितरित की गईं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) प्रदेश में सत्र 2017-18 से चरणबद्ध तरीके से विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2016 अनुसार एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें अभिग्रहित की गई हैं। कक्षा 1 से 8 में भाषा विषयों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें प्रचलित हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा सूचित पुस्तकों की संख्या अनुसार शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुस्तकों के मुद्रण के संबंध में ई निविदा पद्धति से मुद्रणालय का चयन किया गया तथा जानकारी यथा- कक्षा, एजेंसी/मुद्रणालय का नाम, आवंटित शीर्षक का नाम, मुद्रण संख्या, मुद्रण दर (8 पृष्ठीय प्रति हजार फार्म) एवं वर्क आर्डर (दिनांक) की जानकारी कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) माननीय विधायक जी का पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र विभाग द्वारा दिनाँक 24.06.22 को नियमानुसार कार्यवाही के वास्ते राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र दिनाँक 04.07.22 को माननीय विधायक को अवगत कराया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र स्तर पर कोई विलंब नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों के लिये किये गये नये नवाचार
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
130. ( क्र. 565 ) श्री
जयवर्द्धन
सिंह : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) 20 मार्च, 2020 से
प्रश्न
दिनांक तक
विभाग द्वारा
कितनी पुरानी
योजनाएं किन
कारणों से बंद
की? कितनी
नई योजनायें
प्रदेश के अन्नदाताओं
के जीवन में
खुशहाली लाने
के लिए लागू
की गई हैं? योजनाओं
का नाम, कार्ययोजना, बजट
प्रावधान, बजट
प्राप्त, बजट व्यय
सहित वर्षवार, योजनावार, गौशवारा
बनाकर
बतायें। (ख) प्रश्नांश
(क) के संबंध
में नवीन
नवाचारों के
लिये किसानों को
किस माध्यम
से अवगत कराने
का लक्ष्य
रखा गया है? इसमें
कितना व्यय
हुआ? इस
कार्य के सतत्
अवलोकन के
लिये पूर्व से
कार्यरत अमले
के अलावा अन्य
अमले की
नियुक्ति की
गई है? यदि
हाँ, तो कब, कहां एवं
कितनों की? जिलेवार
गौशवारा
बनाकर दें। (ग) उपरोक्त
के संबंध में
कितनी
शिकायतें/आर.टी.आई.
के प्रकरण
प्राप्त
हुये हैं? उनमें
से कितने
प्रकरणों में
क्या
कार्यवाही की
गई एवं कितने
प्रकरण किस
कारण से शेष
हैं? इनका
कब तक निराकरण
कर लिया
जायेगा? (घ) उपरोक्त
के संबंध में
जो लक्ष्य
निर्धारित
करके नये
नवाचार किये
गये हैं लक्ष्य
पूर्ति नहीं
होने पर विभाग
में कार्यरत
अमले पर कार्य
समय-सीमा में
पूर्ण के लिये
प्रयास किये
जाकर कार्य
में लापरवाही
व अनियमितता करने
पर कोई
कार्यवाही की
जायेगी? यदि
हाँ, तो कब
तक? यदि
नहीं तो क्यों?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार
है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र -2 अनुसार
है। (ग)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र -2 अनुसार
है। (घ)
बजट
उपलब्धता
अनुसार
कार्यवाही की
जा रही है।
लक्ष्य
आवंटन उपरांत
लापरवाही पाए
जाने पर
कार्यवाही की
जाएगी।
नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवर (तालाब) की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
131. ( क्र. 576 ) श्री
जालम सिंह
पटैल : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) नरसिंहपुर
जिले में
कितने अमृत
सरोवर (तालाब)
का निर्माण
एवं सुधार के
लिये स्वीकृत
हुए थे? संख्यावार
जानकारी
प्रदान करें। (ख) नरसिंहपुर
जिले में
कितने अमृत
सरोवर (तालाब) का
निर्माण
पूर्ण हो चुका
है तथा कितने
तालाब अधूरे
हैं? अधूरे
तालाबों का
निर्माण कब तक
पूर्ण कर लिया
जावेगा? (ग) नरसिंहपुर
जिले में जिन
अमृत सरोवरों
का निर्माण
पूर्ण हो चुका
है उनमें
कितनी सम्भावित
जलराशि
एकत्रित होगी, क्षमता
एवं अमृत
सरोवर बजट
प्रदान कराने
का कष्ट
करें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) नरसिंहपुर
जिले में 30 अमृत
सरोवर (तालाब)
का निर्माण
कार्य स्वीकृत
हुये है।
सुधार के लिये
अमृत सरोवर से
कोई भी तालाब
स्वीकृत
नहीं हुये है।
(ख) नरसिंहपुर
जिले में 30 अमृत
सरोवर (तालाब)
का निर्माण स्वीकृत
है तथा 30
तालाब
अधूरे/प्रगतिरत
है। मनरेगा
योजना मांग
आधारित होने
से इच्छुक
जाबकार्डधारी
परिवारों
द्वारा
रोजगार की
मांग तथा मजदूरी
व सामग्री मद
की राशि के
सतत् प्रवाह
होने पर
निर्भर होने
से कार्य
पूर्ण कराने
की निश्चित
तिथि बताया
जाना संभव
नहीं है। (ग) नरसिंहपुर
जिले में 30 अमृत
सरोवर (तालाब)
का निर्माण
प्रगतिरत है। प्रगतिरत्
तालाबों में 10,000
घनमीटर से 65,000
घनमीटर तक जल
एकत्रित होने
की संभावना
है। मनरेगा
योजना
अंतर्गत
मजदूरी मद की
राशि भुगतान
हेतु निरंतर
उपलब्ध है
तथा सामग्री
मद की राशि
भारत सरकार से
प्राप्त
होने पर लंबित
राशि का
भुगतान किया
जाता है।
क्रय की गई बीज एवं दवाईयों एवं यंत्रों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
132. ( क्र. 658 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में 1 जनवरी, 2021 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिले द्वारा खरीफ एवं रबी फसलों का कितनी अनुदान राशि का बीज, रासायनिक दवाईयॉ व कृषि उपकरण किन-किन योजनाओं में वितरित किये गये है? वर्षवार जानकारी दें। इससे संबंधित शासन के नियम/आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अवधि में जिले में किस फर्म/संस्था/समिति से कितना बीज, रासायनिक दवाईयॉं व कृषि उपकरण अनुदान पर वितरित किये गये संस्थावार विकासखंडवार, वर्षवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त अनुदान पर वितरित किये बीज रासायनिक दवाईयॉं व कृषि उपकरण का प्रदाय किन-किन योजनाओं में किया गया। लाभान्वित कृषकों की संख्या बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले में उक्त अनुदान पर वितरित किये गये बीज, रासायनिक दवाईयॉं व कृषि उपकरण कितनी कृषक अंश राशि लेकर किसानों को प्रदाय किये गये? योजनावार, वर्षवार उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्नांकित अवधि तक जिले में राखासुमि दलहन/गेंहू/तिलहन एवं बीज ग्राम योजना अंतर्गत प्रमाणित बीज तथा एसएमएएम योजनान्तर्गत कृषि उपकरण वितरित किये गये है। रासायनिक दवाईयों का वितरण नहीं किया गया है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। योजनाओं से संबंधित शासन के नियम/आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित अवधि तक योजनावार अनुदान पर कुल 36699 कृषकों को बीज वितरित किया गया एवं कृषि उपकरण एसएमएएम योजनान्तर्गत कुल 3034 कृषकों को वितरित किये गये है। लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) योजनावार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 659 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में शासकीय एवं अशासकीय कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालय व मदरसा संचालित है। इनमें कितने शिक्षक पदस्थ हैं? विद्यालयवार, विषयवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं इन विद्यालयों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने विद्यालयों के स्वयं के भवन हैं एवं कितने विद्यालय किराये के भवनों में, निजी स्थानों पर या अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं? कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवन विहीन हैं? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। भवन विहीन विद्यालयों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने विद्यालय भवन अतिरिक्त कक्ष बाउंड्रीवॉल निर्माण, शौचालय, किचिन शेड एवं विद्यालय के भवनों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अधूरे हैं एवं कितने कार्य अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में 1 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने छात्रों की आर.टी.आई. के तहत कितने विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति हेतु कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? छात्र का नाम, पता, भुगतान राशि, विद्यालयवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। निजी स्कूलों की मान्यता एवं आर.टी.आई. के तहत राशि भुगतान के क्या नियम, निर्देश, आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ड.) प्रश्नकर्ता के माननीय मंत्री जी को पत्र क्र. 224/बीपीएल/2022, दिनांक 25-07-2022 एवं 389/एसआरजे/2022, दिनांक 30-05-2022, प्रमुख सचिव को पत्र क्र. 227/बीपीएल/2022, दिनांक 25-07-2022, 391/एसआरजे/2021, दिनांक 30-05-2022, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र क्रमांक 332/बीपीएल/2022, दिनांक 25-07-2022 एवं 393/एसआरजे/2022, दिनांक 30-05-2022 को पत्र प्राप्त हुए। यदि हाँ, तो इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा प्रश्नकर्ता को कब-कब पत्र की पावती एवं कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 660 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत किन-किन शालाओं में सहायक शिक्षक/अध्यापक वर्ग-तीन के कितने पद रिक्त हैं? शालावार/संकुलवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) स्थित शालाओं में कौन-कौन से सहायक शिक्षक/अध्यापक वर्ग-तीन दिनांक 31 मई, 2022 तक सेवानिवृत्त होंगे? नामवार, शालावार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत किसी भी शाला में सहायक शिक्षक/अध्यापक वर्ग-तीन का पद रिक्त नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नियम विरूद्ध रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 663 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड द्वारा आदेश क्र./ज.पं./मनरेगा/2022-23/6036 लहार, दिनांक 09.11.2022 से म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्र. 6873/VS/VIP/2022 भोपाल दिनांक 01.11.2022 के क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्र./जि.पं./मनरेगा/2022/6745 भिण्ड, दिनांक 04.11.2022 के निर्देश के पालन में रोजगार सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत मडोरीख जनपद पंचायत लहार श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल पिता श्री नंदराम बघेल की फर्जी/नियम विरूद्ध नियुक्ति को समाप्त किया गया है? (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड द्वारा आदेश क्र./ज.पं./स्था./2021/2696 लहार, दिनांक 08.10.2021 से श्रीमती विनीत शर्मा को ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग, जनपद पंचायत लहार के पद से पृथक किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित रोजगार सहायकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. (आपराधिक प्रकरण) दर्ज कराकर संबंधित कर्मचारियों से उनके नियुक्ति दिनांक से सेवा समाप्ति दिनांक तक की अवधि के वेतन भुगतान की वसूली की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, (ग) जी हाँ, प्रश्नांश (क) के संबंध में वसूली एवं FIR की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- (अ), (ब) एवं (स) अनुसार है। प्रश्नांश (ख) के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में रिट पिटिशन क्रमांक 20590/2022 विचाराधीन है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा आगामी सुनवाई तक स्थगन का आदेश दिया गया है। पारित स्थगन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (द) अनुसार है।
अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
136. ( क्र. 664 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरीकलां में प्रधानमंत्री आवास योजना में सरपंच एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार द्वारा फर्जी आई.डी. जनरेट कर बिना जियो टेग के अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर बिना कार्य कराए ही योजना की समस्त किस्तों का भुगतान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 645, दिनांक 29.09.2022 प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, म.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत की जांच किस अधिकारी से कब कराई गई एवं जांचोपरांत किस-किस को दोषी पाया गया एवं किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) शिकायत की जांच श्री कुंजबिहारी कौरव, सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं श्री सुरेश लहारिया पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत लहार से दिनांक 26.10.2022 को कराई गई। जांच उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को दोषी पाया गया। दोषियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है।
सरपंच/सचिव पर बकाया राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
137. ( क्र. 665 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड के अंतर्गत 01 जनवरी, 2014 से 30 अक्टूबर, 2022 की स्थिति में श्यामपुरा, मड़ौरी एवं मेहरा के सरपंच/सचिव पर कितनी-कितनी राशि बकाया है? उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक राशि वसूल कर ली जाएगी? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 490, दिनांक 19/02/2015 के उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड द्वारा लगभग 35 ग्राम पंचायतों में सरपंच/सचिव पर लाखों रूपयों की बकाया राशि के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार के प्रकरण कार्यालय में प्रेषित किए जाने के बाद भी वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? एवं वसूली की कार्यवाही कब तक की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 490, दिनांक 19.02.2015 में दी गई जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत लहार के सरपंच/सचिव के विरूद्ध वसूली के कुल 32 प्रकरणों की सूची प्रदाय की गई थी, जिसमें से 04 प्रकरण तत्समय ही खारिज किये जा चुके थे एवं 09 प्रकरण और खारिज हो चुके है। शेष प्रकरणों वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
अमानक खाद वितरकों के विरूद्ध कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
138. ( क्र. 666 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वर्षों में विपणन सहकारी संघ/प्राथमिक कृषि साख समितियों से खाद के कितने सेम्पल लिये गये? उनमें कितने अमानक पाये गये? (ख) क्या जो सेम्पल अमानक पाये गये उनके विरूद्ध विपणन संघ द्वारा खाद कम्पनियों से कितनी राशि कटौती की गयी? कृपया कम्पनीवार जानकारी दें। (ग) क्या कटौती की गयी राशि उन किसानों को वापिस की गयी, जिन्होंने अमानक खाद क्रय किये थे? यदि नहीं तो इस राशि का क्या उपयोग किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (घ) जिन कम्पनियों के बाद के नमूने अमानक पाये गये इनके विरूद्ध क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विगत् पांच वर्षों में विपणन सहकारी संघ एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों से 35116 नमूने लिए गये, जिसमें से 3123 अमानक पाये गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा अमानक कटौती की राशि किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने पर राशि वापस करने का प्रावधान है। अमानक उर्वरक कोष की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत न करने के कारण राशि वापस नहीं की जा सकी। म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उक्त राशि नियमानुसार अमानक उर्वरक कोष में जमा कराई जाती है। (घ) अमानक पाये नमूनों के 10 एफ.आई.आर., 05 प्रकरणों में न्यायालय में वाद दायर किये गये एवं शेष प्रकरणों में संबंधितों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया तथा शेष अमानक स्कंध का विक्रय प्रतिबंधित किया गया। इस प्रकार भारत सरकार के उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के अंर्तगत कार्यवाहियां की गई हैं।
खाद के सेंपल का नियम विरूद्ध पास किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
139. ( क्र. 667 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में विगत 3 वर्षों में उर्वरक के कितने नमूने लिए गये? कितने अमानक पाये गये? (ख) अमानक नमूनों के प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही के प्रावधान हैं? प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अमानक नमूनों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। (ग) क्या कोरोमंडल के सेंपल पहले अमानक पाये गये एवं प्रदेश के बाहर की लैब से जांच में उन सेंपलों की जांच कराकर मानक करा लिया गया और कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की? (घ) क्या प्रदेश की लैब में करायी जा रही जांच विश्वसनीय नहीं है? यदि नहीं तो फिर कोरोमंडल के अमानक नमूनों की जांच प्रदेश के बाहर क्यों करायी गई? इसके लिए कौन उत्तरदायी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भिण्ड जिले में विगत् 03 वर्षों में कुल 752 उर्वरक नमूने लिये गये, जिसमें से 79 नमूने अमानक स्तर के पाये गए। (ख) भारत सरकार के उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधान अनुसार उर्वरक नमूना अमानक पाये जाने पर 1. प्रशासनिक कार्यवाही:- खण्ड 28 (2) के तहत विक्रय प्रतिबंधित, खंड 28 (1) (डी)/ईसीए की धारा 6ए के तहत स्टॉक जब्ती, खण्ड 31 (1) एवं (2) के तहत उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र का निलंबन/निरस्त करना 2. वैधानिक कार्यवाही- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत न्यायिक कार्यवाही प्रावधानित है। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भिंड जिले में विगत् 03 वर्षों में कोरोमंडल कंपनी का 04 उर्वरक नमूने अमानक स्तर के पाए गए। जिसके विरूद्ध कंपनी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है, उक्त अमानक नमूनों के शेष लॉट को जिले में विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। 01 नमूना रैफरी विश्लेषण हेतु भेजा गया है, जिसका परिणाम अप्राप्त है। (घ) प्रदेश की उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाऐं भारत सरकार के उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 29 (1) अनुसार अधिसूचित है। भारत सरकार के उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 32 (2) के तहत प्रथम नमूना अमानक पाये जाने पर रैफरी विश्लेषण हेतु अपील का प्रावधान है। जिसके तहत नमूनें केंद्र सरकार/अन्य राज्यों की अधिसूचित प्रयोगशालाओं में भारत सरकार के उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 29 (B) के अंर्तगत रैफरी प्रयोगशालाओं को विश्लेषण हेतु भेजे जाते है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
अमानक खादों की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
140. ( क्र. 670 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद सेम्पलिंग का सेम्पल लेने के क्या दिशा-निर्देश हैं? मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन कंपनियों के खाद के सेम्पल लिये गये? लिये गये सेम्पलों की जांच किस-किस शासकीय अशासकीय लैब से कराया गया था? ब्यौरा दें। (ख) उक्त किन-किन कंपनियों के सेम्पल अमानक पाये गये? (ग) उक्त जिन कंपनियों के सेम्पल अमानक पाये गये उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भारत सरकार के उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 28 (1) (b) अनुसार उर्वरक निरीक्षकों द्वारा रेंडम नमूने लिए जाते हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है।
स्थानांतरण नीति के विरूद्ध स्थानांतरण किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 671 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैतूल जिले के अंतर्गत शिक्षकों के कुल कितने स्थानांतरण के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रतिशत स्थानांतरण ऑनलाईन के विरूद्ध किये गये? (ख) प्रश्नांकित स्थानांतरण किन मापदंडों के तहत मान्य कर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन किए गए? संख्या बताएं। कितने आवेदन किन कारणों से अमान्य किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के अमान्य किए गए आवेदनों में क्या चाही गई जगह रिक्त नहीं थी या उक्त आवेदन पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे? कारण सहित बताएं। (घ) क्या उक्त स्थानांतरणों में स्थानांतरण नीति के विरूद्ध व्यापक अनियमितताएं की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी स्थानान्तरण नीति में ऑनलाईन स्थानान्तरण का प्रावधान नहीं होने के कारण बैतूल जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षकों के स्थानान्तरण के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये थे। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24.06.2021 एवं मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 12.07.2021 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थानान्तरण हेतु ऑफलाईन प्रक्रिया अपनाई गई थी। बैतूल जिले में कुल 114 स्थानान्तरण किये गये हैं। 180 आवेदन पत्रों में चाहे गये स्थान पर पद रिक्त नहीं होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के अमान्य आवेदनों में चाही गई जगह पर पद रिक्त नहीं होने के कारण। (घ) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध व्यापक अनियमितताओं के संबंध में बैतूल जिले में शिकायत अप्राप्त हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकम्पा नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
142. ( क्र. 674 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न 117 (क्र. 977), दिनांक 08 मार्च, 2022 को ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु उपरांत मृतकों के वारिसों को सचिव पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देन हेतु प्रश्न किया गया था और जिसके उत्तर (घ) में बताया गया था कि अनुकम्पा नियुक्ति प्रावधानों में संशोधन विचाराधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि अनुकम्पा नियुक्ति प्रावधानों में संशोधन जो विचाराधीन है उस पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें की टीकमगढ़ जिले में प्रश्न दिनांक तक अनुकम्पा नियुक्ति की प्रत्याशा में कौन-कौन से एवं किस-किस के प्रकरण लंबित रखे हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि अनुकम्पा नियुक्ति प्रावधानों में कब तक संशोधन कर दिया जावेगा एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण कर अनुकम्पा नियुक्ति दे दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्न दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों में संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नियम विरूद्ध संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
143. ( क्र. 677 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के तकनीशियन एवं अन्य कितने कर्मचारी आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में विगत् 25 से 50 वर्षों से संलग्न हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) विभाग ने तकनीशियन का कार्य नहीं होते हुये भी इनकी सेवायें क्यों ली जा रही है? इनके मूल पद के अनुसार इनसे कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा हैं? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारी को कब तक इनके मूल विभाग को वापस कर इनके पद के अनुसार कार्य लेंगे? कार्य स्थल के संबंध में पदस्थापना के आदेश जारी कब तक किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय से स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में एक तकनीशियन एवं एक भृत्य विभागीय आवश्यकतानुसार कार्य सुविधा की दृष्टि से कार्यरत है। (ख) साइंस किट वर्कशाप बंद हो जाने के बाद कार्यरत अमले का सेवा संधारण लोक शिक्षण संचालनालय में होने के कारण आवश्यकता अनुसार कार्य लिया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पदोन्नति न किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 678 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में 10 सहायक अध्यापकों की 2015 में काउंसलिंग कराये जाने के बाद पदोन्नति न किये जाने के मामले की जांच हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्र./एनसी/विस/तारां/1228/पदों/2021/364 भोपाल, दिनांक 25-02-2021 के अनुक्रम में एवं सतना कलेक्टर के पत्र क्रमांक/वि.सभा-288/2021 सतना, दिनांक 07-12-2021 के अनुसार जांच हेतु समिति गठित की गयी थी? उस जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें। (ख) जांच समिति द्वारा पीड़ित पक्ष को बयान देने हेतु बुलाया गया है या नहीं? यदि बुलाया गया है तो पत्र की प्रति देवें। अगर नहीं बुलाया गया है तो एक तरफा जांच रिपोर्ट बनाए जाने का कारण बताएं। (ग) सतना जिले में 10 शिक्षकों की काउंसलिंग कराए जाने के बावजूद नियुक्ति दिनांक से गणना न किए जाने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया लेकिन नियुक्ति दिनांक से ही गणना करते हुए सतना जिले में ही क्रमोन्नति दी गई। क्रमोन्नति किस नियम के तहत दी गई? नियमों की प्रति उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पदोन्नति संबंधी अभिलेखों के आधार पर समिति द्वारा जॉच की गई है, एक तरफा जॉच रिपोर्ट नहीं बनाई गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार, शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार।
शिक्षकों के स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 679 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 और 2022-23 में जिला सतना जिले में विभाग को किस-किस के ऑनलाईन आवेदन स्थानांतरण के लिये प्राप्त हुये? (ख) प्रश्नांश (क) के कुल प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से किन-किन के आवेदन किन मापदण्डों के तहत मान्य कर कहां-कहां स्थानांतरण किये गए? किस-किस के आवेदन किस आधार पर किन मापदण्डों के तहत अमान्य किये गए? पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अमान्य किये गए आवेदनों में क्या चाही गई जगह रिक्त नहीं थी या उक्त आवेदन पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे? कारण सहित बताएं। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस-किस के ऑफलाईन आवेदनों पर किस-किस के कितने स्थानांतरण किस आधार पर किन नियमों के तहत किये गए? कितने ऑफलाईन आवेदन किस आधार व नियम के तहत अमान्य किये गए? पृथक-पृथक जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन आवेदन का प्रावधान नहीं था। अतः जानकारी निरंक है। वर्ष 2022-23 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। स्थानांतरण नहीं होने के कारण, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (ग) आवेदन अमान्य नहीं किये गये अपितु स्थानान्तरण नीति की कण्डिका 3.1 में निर्धारित वरीयता क्रम अनुसार प्राथमिकता क्रम में न आने, पद रिक्त न होने अथवा नवीन संवर्ग में संविलियन न होने के कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 में उल्लेख अनुसार स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं हो सके। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार।
पेसा कानून 1996 के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
146. ( क्र. 772 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा कानून 1996 की धारा 4 (क) एवं धारा 4 (घ) में क्या-क्या प्रावधान दिया है? राज्य सरकार के पास रुढ़ीजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक पद्धति तथा सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों से संबंधित वर्तमान में कौन-कौन-सा अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध है? (ख) जन साधारण की परंपराओं और रुढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटान के रुढ़ीक ढंग को लेकर क्या-क्या जानकारी, अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध हैं। (ग) पेसा नियम 2022, दिनांक 15 नवंबर, 2022 में पेसा कानून 1996 के धारा 4 (क) एवं धारा 4 (घ) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बनाए गए किस-किस नियम में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? यदि इस बावत प्रावधान नहीं किए हों तो उसका कारण बताएं। (घ) राज्य सरकार धारा 4 (क) एवं धारा 4 (घ) में दिए गए प्रावधानों का पालन किए जाने के संबंध में रुढ़ीजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों, सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों, सांस्कृतिक पहचान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उनका दस्तावेजीकरण करने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है, कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पेसा कानून 1996 की धारा 4 (क) एवं धारा 4 (घ) के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पास रुढ़ीजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक पद्धति तथा सामुदायिक संपदाओं के परंपरागत प्रबंध पद्धतियों से संबंधित आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध है। (ख) तत्संबंधी जानकारी, अभिलेख एवं दस्तावेज आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा संधारित किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) ‘पेसा एक्ट' के प्रावधानों के अनुसार पेसा नियम 2022 में प्रावधान किए गए है। रुढ़ीजन्य विधि सामाजिक और धार्मिक पद्धतियों, सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों, सांस्कृतिक पहचान आदि का दस्तावेजीकरण आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा किया जाता है।
नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारि/कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
147. ( क्र. 875 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के कृषि उपज मण्डी मंगरैरी में कुल कितने कर्मचारी किस-किस क्षेत्र के पदस्थ हैं तथा संविदा/कंटीजेंसी/संलग्नीकरण में हैं और कब से तथा किस के आदेश से हैं? कर्मचारी का नाम पद नियमित/संविदा/कंटीजेंसी/संलग्नीकरण कब से दिनांक अंकित कर किस के आदेश से, आदेश प्रति के साथ सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि उपज मंडी के किन-किन अनियमितता करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध संयुक्त संचालक ग्वालियर में दिनांक 23.03.2022 पत्र क्रमांक 189/20 एवं प्रबंधक संचालनालय भोपाल ने दिनांक 04.11.2022 को पत्र क्र.607/022 से दोषियों पर कार्यवाही हेतु लिखा था? यदि हाँ, तो उक्त आदेशों से किस-किस के ऊपर कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है? आदेश प्रति के साथ जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार मण्डी में कृषि के सेधान मूंगफली, राई गेहूँ व आने वाले सभी अनाजों की तौलाई में किसानों/व्यापारियों से 10 रू. क्विंटल लिया जाता है? यदि हाँ, तो मंडी के मजदूरों को कितने रूपये दिया जाता है? (घ) मंडी में व्यापारियों किसानों के द्वारा बिक्री हेतु लाने वाले सभी अनाजों पर किस-किस कार्य हेतु कितने -कितने रूपये लेने का नियम/आदेश शासन के हैं? नियम आदेश की प्रति देते हुये जानकारी देवें तथा यह बताएं कि गत 10 वर्षों में कौन-कौन सा अनाज किन-किन मात्रा में खरीदा गया है तथा किसानों/व्यापारियों से मण्डी को शुल्क के रूप में कितना-कितना किस वर्ष में प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुरैना जिलें में कृषि उपज मण्डी मंगरैरी नहीं है। अपितु शिवपुरी जिले के कृषि उपज मंडी समिति मगरौनी में पदस्थ कर्मचारी का नाम, पद एवं पदस्थी दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। अपितु माननीय विधानसभा सदस्य का पत्र क्रमांक 104, 105 दिनांक 24.03.2022 से कृषि उपज मंडी समिति मगरौनी की उपज मंडी नरवर में पदस्थ श्री राहुल शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री बसंत कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 को हटाने के संबंध में प्राप्त हुआ। उक्त शिकायत की जांच आंचलिक कार्यालय ग्वालियर को मंडी बोर्ड के पत्र दिनांक 06.04.22 से सौंपी गई एवं दिनांक 08.12.22 को ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। उपविधि सन् 2000 की कंडिका 26 के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति मगरौनी जिला शिवपुरी के पत्र दिनांक 21.10.2022 अनुसार भुगतान किया जा रहा है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों में उपविधि सन् 2000 की कंडिका-26 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति मगरौनी जिला शिवपुरी के पत्र दिनांक 21.10.2022 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को पत्र में दर्शित राशि के हिसाब से ही कृषकों से हम्माली कटौत्रा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 एवं 3 अनुसार है तथा शिवपुरी जिले की कृषि उपज मंडी समिति मगरौनी की विगत 10 वर्षों की जिंसवार आवक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं मंडी फीस से आय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
148. ( क्र. 904 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के नाम पर वर्ष 2010 से 2018 तक विदेशों की सैर की थी? यदि हाँ, तो कब-कब और किन-किन के द्वारा इन दौरों के दौरान शासन की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और कहां-कहां के निवेशकों ने कितनी-कितनी राशि निवेश कर किस-किस कार्य के उद्योग स्थापित किए गए और कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? वर्षवार बतावें। (ख) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस जिले में कितने-कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया? उसमें कितने-कितने बेरोजगारों का पंजीयन हुआ और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? वर्षवार जिलेवार बतावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।
अतिक्रामकों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
149. ( क्र. 1064 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 24.03.2022 के तारांकित प्रश्न क्र. 4280 के उत्तर में विभाग ने बताया था कि सतना जिले के ब्लॉक न्यू रामनगर ग्राम हिनोती खसरा नं. 1654 शासकीय रास्ता (ढर्रा) अभिलेख में दर्ज है तथा उक्त शासकीय रास्ते पर जगमोहन प्रसाद पिता रामखेलावन ब्राह्मण एवं चंद्रिका प्रसाद चिंतामणि ब्राह्मण के द्वारा अतिक्रमण किया गया है? (ख) क्या विभाग द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन करा दिया गया तथा अतिक्रमित रकबे पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग जो शासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया था, जिसके पश्चात पुन: अतिक्रामकों द्वारा रास्ते पर बलपूर्वक/जबरिया अतिक्रमण कर लिया गया है? (घ) यदि यह सत्य है तो विभाग द्वारा उक्त अतिक्रामकों पर पुन: कठोर कार्यवाही कर कब तक शासकीय रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा एवं इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये संबंधित को दंडित किये जाने के साथ ही स्वीकृत सी.सी. रोड का कब तक निर्माण करा दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रचलित रास्ता 40X8 वर्गमीटर है जिसमें से 40X4 वर्ग मीटर रास्ता शासकीय अराजी 1654 में तथा 40X4 वर्ग मीटर रास्ता अतिक्रमण चन्द्रिका प्रसाद के अराजी रकबा नं. 1641 में प्रचलित हैं अतिक्रमण चन्द्रिका प्रसाद अराजी 1641 एवं 1653 शासकीय अराजी 1654 के दोनों तरफ है जिसका रकबा 40X4 वर्ग मीटर रास्ता उनकी अराजी पर प्रचलित है लगभग 3 कडी भूमि 40X4 वर्ग मीटर शासकीय भूमि खसरा नं0 1654 से उनके द्वारा अतिक्रमित किया गया है दोनों पक्षों एवं ग्राम पंचायत सरपंच की उपस्थित में आपसी सहमत से प्रचलित रास्ता में रोड निर्माण हेतु सभी पक्ष सहमत हैं। (ग) वर्तमान में भूमि मौके से खाली है। (घ) वर्तमान में भूमि खाली है, ग्राम पंचायत द्वारा पी.सी.डी. रोड निर्माण कार्य 50 मीटर अनुमानित 1. 27 लाख रूपये टी.एस. क्रमांक 122 दिनांक 20.08.2021 एवं ए.एस. क्रमांक 5 दिनांक 25.08.2021 को स्वीकृत प्रदान कर दिया गया है 01 माह के अंदर सी.सी. रोड का निर्माण कार्य करा लिया जावेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माण किये गए मार्ग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
150. ( क्र. 1223 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अभाना, तेंदूखेड़ा,पाटन मार्ग से इमलीडोल तक मार्ग निर्माण किया जाना था जिसे अभाना तेंदूखेड़ा मुख्य मार्ग तक न किया जाकर जनपद तेंदूखेड़ा के समीप तक ही किया गया है जिससे नगर सीमा में लगभग 1 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण शेष रह गया है। इसी तरह अभाना, तेंदूखेड़ा, पाटन मार्ग से जामुनखेड़ा तक मार्ग निर्माण किया जाना था जिसे नगर क्षेत्र के अंदर इस मार्ग में भी लगभग एक किलोमीटर मार्ग निर्माण नहीं किया गया है जबकि यह दोनों मार्ग पूर्व में लोक निर्माण विभाग से अभाना, तेंदूखेड़ा, पाटन मुख्य मार्ग तक निर्माण किये गए थे। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त दोनों मार्गों को मुख्य मार्ग अभाना, तेंदूखेड़ा, पाटन तक निर्माण क्यों नहीं किया गया? यदि उक्त दोनों मार्गों को नगर क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जाना है तो नगर परिषद तेंदूखेड़ा को सम्बंधित विभाग द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान क्यों नहीं की गई? शेष रह गए मार्ग का निर्माण न करने पर सम्बंधित विभाग व निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है तथा शेष मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले के विधानसभा जबेरा के विकासखंड तेंदूखेड़ा के अंतर्गत अभाना-तेंदूखेड़ा-पाटन मार्ग से इमलीडोल पहुंच मार्ग का मूल निर्माण वर्ष 2006-07 में ए.डी.बी. में स्वीकृत पैकेज क्रमांक एम.पी.-0855 के तहत माह फरवरी 2010 में अभाना- तेंदूखेड़ा मुख्य मार्ग को जोड़ते हुये किया गया था। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद तेंदूखेड़ा के अनुसार मार्ग का प्रारंभिक भाग 1.45 कि.मी. निकाय के सीमा क्षेत्र में आने के कारण पत्र क्रमांक 208 दिनांक 31.03.2022 को चैनेज 0 से 1450 मी. भाग नगरीय निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था, अतः हस्तांतरित उक्त भाग का समस्त दायित्व नगरीय निकाय का है। प्राधिकरण के आधिपत्य वाले भाग का संधारण प्राधिकरण द्वारा सतत् रूप से किया जा रहा है। इसी प्रकार पी.एम.जी.एस.वाय.-3 अंतर्गत स्वीकृत पैकेज क्रमांक एम.पी.-08-714 के तहत निर्मित अभाना-तेंदूखेड़ा-पाटन मार्ग से जामुनखेडा से एम.डी.आर. मार्ग का प्रारंभिक भाग 1.00 किमी (बस स्टेंड से पठानाला तक) को छोड़कर शेष मार्ग का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। नगर परिषद तेंदूखेड़ा के पत्र क्र. 112 दिनांक 01.07.2021 अनुसार प्रारंभिक 1.00 भाग नगर परिषद के आधिपत्य का है, सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर पत्र क्रमांक 746 दिनांक 06.09.2021 द्वारा चैनेज 0 से 1000 मी. (1.00 किमी) का भाग नगर परिषद तेंदूखेड़ा को हस्तांतरित कर दिया गया था, अतः हस्तांतरित उक्त भाग का समस्त दायित्व नगरीय निकाय का है। (ख) जी नहीं, उत्तरांश (क) अनुसार दोनों मार्गों के प्रारंभिक भाग का पूर्णतः दायित्व नगर परिषद तेंदूखेड़ा का है। मार्ग हस्तांतरण पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
151. ( क्र. 1268 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने कर्ज माफी का वादा निश्चित समयावधि में कर्जा माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अब तक कितने किसानों का कर्ज विधानसभा क्षेत्र दिमनी में माफ किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या सहकारी बैंक के अलावा भी कर्जमाफी की गई? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी में किस-किस बैंक से किन-किन किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) शासनादेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शालाओं में पदस्थ अध्यापकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
152. ( क्र. 1380 ) श्री जितु पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिलान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की संख्या, उनमें अध्यापकों की संख्या तथा उनमें नामांकन वर्ष 2022-23 तक का बताएं तथा वर्तमान की नामांकन में पिछले तीन वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? (ख) जिलान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संख्या अध्यापकों की संख्या तथा नामांकन वर्ष 2022-23 तक बताएं। (ग) जिलान्तर्गत वर्ष 2022-23 अन्तर्गत माध्यमिक एवं हाईस्कूल के कितने बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया गया? कितने बच्चों को गणवेश,पुस्तकें तथा साईकिल वितरित की गई तथा प्रत्येक मद में कुल कितनी राशि व्यय हुई? (घ) जिलान्तर्गत वर्तमान वर्ष में शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं में कुल कितने हितग्राही हैं तथा कितनी राशि खर्च की गई? विगत तीन वर्ष की जानकारी दें। (ड.) जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृति घोटाले की विस्तृत जानकारी देवें। तथा बतावें कि भविष्य में इस तरह के घोटाले को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए, उसकी प्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) कक्षा 6 से 8 तक के कुल 41343 छात्र/छात्राओं को पाठ्यपुस्तक, गणवेश तथा मध्यान्ह भोजन देने का प्रवधान है। प्रश्न दिनांक तक पाठ्यपुस्तक योजनाओं में 45.96 लाख, मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत राशि रू. 232.68 लाख व्यय की गई है। गणवेश प्रदाय की प्रक्रिया प्रचलन में है तथा हाई स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2022-23 हेतु इन्दौर जिले में कक्षा 9वीं के लगभग 4102 छात्र-छात्राओं को राशि रूपये 4000/- के मान से ई-रूपी वाउचर प्रदाय कर लाभान्वित किया जाना है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ड.) समेकित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2013-14 से लागू है जिसके अंतर्गत प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों को विभागों की लगभग 27 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आनॅलाईन स्वीकृत कर सीधे विद्यार्थियों के खाते में भुगतान की जाना है। जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति घोटाले की जानकारी विभाग में प्राप्त नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अंत्येष्टि सहायता राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
153. ( क्र. 1537 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति विहीन वर्ग के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता राशि 5000 रूपये प्रदान की जाती है। (ख) क्या शासन द्वारा उक्त राशि प्रदाय की जाना बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब से उक्त राशि का भुगतान बंद किया गया? (ग) क्या सरकार निर्धन वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये उक्त राशि का वितरण पुनः चालू किये जाने के संबंध में कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
प्रदेश में पेसा एक्ट में ग्राम सभाओं को वित्तीय अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
154. ( क्र. 1608 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पेसा एक्ट प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के 89 विकासखण्डों पर लागू कर दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कब से लागू किया गया एवं क्या ग्राम सभाओं को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं? यदि हाँ, तो बतायें। (ग) क्या उक्त विकासखण्डों में निर्वाचित ग्राम पंचायत हैं? यदि हाँ, तो समानांतर ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा कैसे संचालित होगी? स्पष्ट करें। (घ) क्या जंगल के अधिकार भी दिये गये हैं जिसमें लघु वनोपजों एवं तेंदूपत्ता के संग्रहण और विपणन का अधिकार जनजातीय समुदाय को दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या लघु वनोपज संघ को पूर्व से यह अधिकार दिए हुए हैं और उनकी निर्वाचित संस्था वह कार्य संचालित करती है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में जनजातीय समुदाय को यह अधिकार दिया जाना कैसे संभव है? स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, समानांतर ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा प्रावधानित नहीं है। अत: ऐसा प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्ताधर) नियम, 2022 के नियम 25 से 27 के अनुसार प्रावधान किये गये है, म.प्र. राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा द्वारा तेंदुपत्ते का संग्रहण एवं विपणन करने का प्रावधान उक्त नियमों में स्पष्ट किया गया है।