मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
जुलाई, 2024 सत्र


गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2024



भाग-1

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

[स्कूल शिक्षा]

1. ( क्र. 145 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) कृपया नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार का अध्याय 4 का नियम 27 क्या है? (ख) शासन पत्र क्रमांक एफ 44- 69/7/2-2 भोपाल दिनांक 13/7/2009 व सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 6-2/2012/एक/9 भोपाल दिनांक 25/6/2013 में क्या निर्देश लिखे हैं? (ग) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन आदेश क्रमांक/स्थापना- एक/2022/1381 उज्जैन दिनांक 27/09/2022 एवं कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन आदेश क्रमांक/स्थापना-1/2022/6724 उज्जैन दिनांक 30 सितंबर 2022 एवं कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन मध्यप्रदेश संशोधित आदेश क्रमांक/स्थापना- एक/2022/शिक्षा/04 उज्जैन दिनांक 27 फरवरी 2023 देख कर बताओ, इन तीनों आदेशों में नियम 27 एवं खण्ड "ख"में बताए गए शासनादेशों का उल्लंघन कहाँ-कहाँ किया गया है? (घ) क्या लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/स्था.-3/सी-3/237/वि.स./ 2023/1971 भोपाल दिनांक 28/06/2023 का आदेश नियम 27 एवं प्रश्‍नांश "ख" में विनिर्दिष्ट शासन आदेश के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष है। (ड.) उपरोक्त दस्तावेजों में नियम 27 एवं शासन आदेश के विरुद्ध आचरण के संबंध में कौन-कौन से दंडात्मक प्रावधान हैं? क्या शासन इन दस्तावेजों के आधार तत्काल प्रभाव से प्रकरण को गंभीरता से लेकर दंडात्मक कार्रवाई दोषियों पर करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- एक अनुसार है। (ख) संदर्भित पत्रों के द्वारा शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य/संलग्नीकरण नहीं किये जाने के निर्देश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) संचालनालय के पत्र दिनांक 08.07.2024 द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

निजी स्‍कूलों का फीस निर्धारण

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 238 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा फीस निर्धारण हेतु कोई मापदण्‍ड बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या? (ख) यदि नहीं, तो क्‍या निजी स्‍कूलों द्वारा फीस निर्धारण/बढ़ाने हेतु शिक्षा विभाग से अनुमति ली जाती है? (ग) यदि हाँ, तो जबलपुर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा कौन-कौन से स्‍कूलों को अनुमति दी गई है? (घ) यदि नहीं, तो वर्ष 2024-25 में जबलपुर जिले में बिना अनुमति मनमाने तरीके से कौन-कौन से स्‍कूलों द्वारा फीस बढ़ोत्‍तरी की गई है? स्‍कूलवार दर्ज छात्र संख्‍या एवं प्राप्‍त फीस की जानकारी दें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं, अपितु फीस विनियमन हेतु नियम बनाये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन), अधिनियम, 2017 की धारा 5 (2) एवं मध्‍यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन), नियम, 2020 नियम 4 (1), 4 (2), 4 (3) के अनुसार फीस विनियमन का प्रावधान है। (ग) जी नहीं। (घ) जांच की कार्यवाही प्रचलन में होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

निजी विद्यालयों द्वारा ली जा रही फीस की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 328 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) विधानसभा क्षेत्र 97 पूर्व जबलपुर में वर्तमान में कौन-कौन से निजी स्‍कूल संचालित हैं तथा उनके द्वारा विद्यार्थियों से कितनी-कितनी फीस ली जा रही है? (ख) क्‍या फीस रेगुलेशन एक्‍ट के अंतर्गत निजी स्‍कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का निर्धारण उनके पिछले तीन वर्षों के लेखा-जोखा के आधार पर किये जाने का प्रावधान है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या उपरोक्‍त स्‍कूलों के फीस निर्धारण के लिए स्‍कूल फीस कमेटी द्वारा पिछले तीन साल की बैलेंस शीट का परीक्षण किया गया था?               (घ) क्‍या इन स्‍कूलों द्वारा किसी दुकान विशेष से पाठ्यक्रम की पुस्‍तकें और अन्‍य सामग्री खरीदने के लिए विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है? (ड.) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्‍या कार्यवाही की गई है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश () के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जबलपुर पूर्व में               4 विद्यालयों के विरूद्ध इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच प्रचलन में है। (ड.) उत्तरांश () के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम.राईज स्‍कूल में उपलब्‍ध सुविधायें

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 329 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) राज्य सरकार द्वारा प्रथम और दूसरे चरण में कुल कितने सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं? इनमें से कितने स्कूल शिक्षा विभाग और कितने जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल हैं?                     (ख) विधानसभा क्षेत्र 97 पूर्व जबलपुर में किस-किस स्थान पर सीएम राइज स्कूल खुल गये हैं या खोला जाना है? (ग) विधानसभा क्षेत्र 97 पूर्व जबलपुर में जो सी.एम.राइज स्कूल आरम्भ हो गये हैं, क्या उनमें हर छात्र के लिए परिवहन सुविधा, शत-प्रतिशत शिक्षक और अन्य कर्मचारी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग, हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय उपलब्ध हो गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो किस किस स्कूल में सभी सुविधायें उपलब्ध हो चुकी है और किस-किस स्कूल में अभी सुविधाएं नहीं मिली हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमश: 276 एवं 276 एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्रथम चरण में 94 सीएम राइज़ स्कूल एवं द्वितीय चरण में वर्तमान में शून्य स्कूल है। (ख) शा.उ.मा.वि. आधारताल का सी एम राइज स्कूल के रूप में संचालन किया जा रहा है, अन्य स्थानों पर बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "एक"

सामुदायिक भवन का निर्माण

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

5. ( क्र. 437 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा में माँ दूबदेई माता का प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ पर नवरात्रि में चैत्र में मेले का आयोजन होता है और उक्त माता का मंदिर प्राचीन होने के कारण बहुत दूर-दूर तक ख्‍याति फैली हुई है तथा दर्शनार्थी महिलायें, पुरुष, बच्चे-बच्चियां भारी संख्या में हमेशा आते रहते हैं? वहां पर एक सामुदायिक भवन मय शौचालय सहित निर्माण कराये जाने के आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे? (ख) क्या उक्त माता मंदिर पर क्षेत्रवासी कथा, पुराण एवं शादियां करने भी आते हैं? जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सामुदायिक भवन मय शौचालय सहित तथा सौन्दर्यीकरण कराये जाना आवश्‍यक है। इसलिये जनसामान्य की सुविधा के लिये धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा 50 लाख रूपये की राशि आवंटित किया जावेगा। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। खरगापुर विधानसभा की माँ दूवदेई माता के प्रसिद्ध मंदिर में नवरात्रि के चैत्र माह में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में दूरदराज के क्षेत्र के लोग दर्शन हेतु आते है। प्राधिकरण द्वारा मेले के आयोजन की मूलभूत सुविधाओं के लिए कलेक्‍टर की मांग पर अनुदान दिया जाता है। सामुदायिक भवन/शौचालय निर्माण का प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर लंबित नहीं है। (ख) जी हाँ। उक्‍त माता मंदिर पर क्षेत्रवासी कथा-पुराण एवं विवाह इत्‍यादि भी करते है। कलेक्‍टर जिला टीकमगढ़ से तीर्थ-स्‍थान के रूप में पंजीयन प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर उक्‍त निर्माण कार्य हेतु विचार किया जा सकता है।

अनुविभागीय राजस्‍व कार्यालय की स्‍थापना

[राजस्व]

6. ( क्र. 438 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील पलेरा का अनुविभागीय राजस्व कार्यालय जतारा में संचालित होता है तथा तहसील पलेरा की आम जनता को शासकीय कार्यों से जतारा जाना पड़ता है? (ख) क्‍या पलेरा तहसील के ग्राम वेला तथा अन्य ग्राम छतरपुर जिले की सीमा से लगे हुये इन सभी ग्रामों वेला, परा, अजोखर, आमपुरा, कुवरी, पहुआ, रोरिया, आदि बहुत से ग्राम लगभग-40 कि.मी. की दूरी तय करके लोगों को जतारा जाना पड़ता है क्या इन ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता की असुविधा के निवारण हेतु तहसील पलेरा में अनुविभागीय राजस्व कार्यालय कब तक प्रारंभ कर देंगे जिसने आम जनता को अपने शासकीय राजस्व कार्यों हेतु इतनी दूर नहीं जाना पड़े? (ग) क्या आम जनता की परेशानियों में सरकार शामिल रहती है और यथा संभव आम जनता के कष्ट को दूर करने में सहयोग करती है इसलिये आम जनता की परेशानी इतनी अधिक है कि महिलायें, स्कूली छात्र-छात्रायें अनुभाग संबंधी कार्य के लिये लम्बे समय से परेशान हो रहे है इसलिये पलेरा में अनुविभागीय कार्यालय जनहित में शुरू करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, पलेरा तहसील के ग्राम वेला तथा अन्य ग्राम छतरपुर जिले की सीमा से लगे हुये हैं उक्त ग्रामों की दूरी तहसील जतारा से लगभग-40 कि.मी. है। वर्तमान में परेला को अनुविभाग बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव इस कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। (ग) जी हाँ। शासन/प्रशासन द्वारा आम जनता की कठिनाइयॉं दूर करने का सतत् प्रयास किया जाता है। प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर के अनुक्रम में समय-सीमा बताना सम्‍भव नहीं है।

धर्मस्‍थलों का प्रबंध संचालन

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

7. ( क्र. 613 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट में स्थित प्रमुख मंदिर हनुमान धारा एवं कामतानाथ प्रथम मुखार बिन्दु राम मोहल्ला का मालिकाना हक प्रबंधन संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है कृपया पूर्ण जानकारी अभिलेखों सहित देवें? (ख) क्या दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, उनके लिये प्रदान की जाने वाली व्यवस्थायें रोड, सीढ़ी, पानी, रोपवे, सुरक्षा,                  साफ-सफाई, सौन्दर्यीकरण इत्यादि कार्य म.प्र. शासन द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो फिर भक्तों द्वारा अर्पित चढ़ावे की राशि निजी व्यक्ति के हाथों में कैसे जाती है? जबकि उस राशि से विकास कार्य और यात्री सुविधायें बढ़ाई जा सकती हैं? (ग) हनुमान धारा में आजादी के बाद से लेकर अभी तक यात्री सुविधाओं के विस्तार और सौन्दर्यीकरण में सरकार अरबों रूपये खर्च करती चली आ रही है, जबकि ठेके से प्राप्त आय एक परिवार के पास जा रही है, यदि निजी है तो सरकारी राशि को खर्च कर राशि का दुरूपयोग क्यों? यदि आजादी के बाद ऐसी राजतंत्रीय सम्पत्ति थी, तो अभी तक उसे जनहित में राजसात क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसी धार्मिक और सार्वजनिक हित की सम्पत्ति को निजी हाथों में दिया जा सकता है? क्या शासन का ध्यान ऐसी विसंगति को दूर करने की ओर नहीं जा सका, यह लोक सम्पत्ति कब तक शासकीय होगी? (घ) ऐसे कितने मठ-मंदिर हैं जिनके मालिक स्वयं भगवान विराजमान थे, अब वह निजी हाथों में कैसे और क्यों चले गये? ऐसे गैर कानूनी नामान्तरण को सुधार कर विराजमान भगवान के नाम कब तक करेंगे? इसकी समय-सीमा बतायें? (ड.) क्या धार्मिक पौराणिक महत्व की सरयू धारा (पयश्‍वनी) का सीमांकन प्रमुख सचिव की उपस्थिति में करवाकर अतिक्रमण मुक्त करेंगे  तो कब तक?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) :(क) चित्रकूट में तहसील मझगवां अन्‍तर्गत स्थित प्रमुख मंदिर हनुमान धारा का मालिकाना हक प्रबंधन निजी ट्रस्‍ट के पास है। जिसके अध्‍यक्ष मयंक चौबे पिता शिवप्रसाद चौबे है। कामतानाथ प्रथम मुखार बिन्‍दु राम मोहल्‍ला का मालिकाना हक प्रबंधन श्रीरामझरोखा ट्रस्‍ट के पास है। जिसके संस्‍थाप‍क नागा            श्री रामस्‍वरूप दासजी चेला रामदासजी है। हनुमानधारा ग्राम नयागांव की आराजी नं. 896 रकबा 0.366 हे. में स्थित है। खसरे में मंदिर हनुमानजी हनुमानधारा सर्वराहकार चौबे तेजभान पिता शिवप्रसाद ब्रा. प्राईवेट ट्रस्‍ट हनुमानधारा दर्ज अभिलेख है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार है। कामतानाथ प्रथम मुखार बिन्‍दु ग्राम कामता की आराजी नं. 974, 975, 976, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 990, 1016/2 में स्थित है। जो श्री रामझरोखा ट्रस्‍ट कामता चित्रकूट संस्‍थापक नागा श्री रामस्‍वरूपदास जी चेला रामजी दास कामदगिरी प्रदिक्षणा प्रमुख द्वार उत्‍तर रामझरोखा ट्रस्‍ट कामता के नाम दर्ज अभिलेख हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार है। (ख) जी हाँ, दोनों प्रमुख धार्मिक स्‍थलों में करोड़ों की संख्‍या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते है। शासन द्वारा धार्मिक स्‍थलों पर श्रद्धालुओं के लिये आवश्‍यक मूलभूत सुविधाओं विभिन्‍न विभागों द्वारा स्‍थानीय आवश्‍यकताओं के आधार पर स्‍थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। उनके लिए प्रदान की जाने वाली व्‍यवस्‍थाएं रोड, सीढ़ी, पानी रोपवे, सुरक्षा, साफ-सफाई इत्‍यादि कार्य म.प्र. शासन द्वारा किया जाता है। उक्‍त दोनों प्रमुख धार्मिक स्‍थल हनुमानधारा एवं कामतानाथ प्रथम बिन्‍दु राम मोहल्‍ला का मालिकाना हक प्रबंधन निजी ट्रस्‍ट के हाथों में होने के कारण भक्‍तों द्वारा अर्पित चढ़ावे की राशि उन्‍हें प्राप्‍त होती है। (ग) धार्मिक स्‍थल हनुमानधारा का मालिकाना हक प्रबंधन निजी ट्रस्‍ट के हाथों में होने के कारण ठेके से प्राप्‍त आय निजी ट्रस्‍ट को प्राप्‍त होती है। निजी ट्रस्‍ट होने के कारण राजसात किये जाने का प्रावधान नहीं है। शासन द्वारा धार्मिक स्‍थलों पर श्रद्धालुओं के लिये आवश्‍यक मूलभूत सुविधाओं विभिन्‍न विभागों द्वारा स्‍थानीय आवश्‍यकताओं के आधार पर स्‍थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। (घ) ऐसे मठ मंदिरों की संख्‍या निरंक है। (ड.) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-129 के तहत स्‍थानीय स्‍तर पर पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्‍थ नायब तहसीलदार वृत्‍त चित्रकूट को सीमांकन कराकर अतिक्रमण चिन्‍हित कर अतिक्रमण हटाने की अधिकारिता है।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

8. ( क्र. 650 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. राजस्‍व नियम के अनुसार राजस्‍व न्‍यायालय में नायब तहसीलदार, तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी के न्‍यायालयों में आर.सी.एम.एस. पोर्टल में प्रकरण दर्ज करने एवं प्रकरण नम्‍बर मिलने के उपरांत ही अनावेदकों को नोटिस जारी किये जाते हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) क्‍या जिला छतरपुर हल्‍का मौजा पठापुर के भूमि खसरा नंबर 10/1, 10/2, 11,12,13,14,15,16,40,41,43,44,49 एवं 50 में शासन दर्ज हैं? यदि हाँ, तो उक्‍त खसरा नम्‍बरों में अतिक्रमण सक्षम अधिकारियों की मिली भगत से किया गया? (ग) जिला छतरपुर की तहसील हल्‍का मौजा बरकौहां पलौठा एवं चंद्रपुरा की बंदोबस्‍त से वर्ष 1980 तक की संधारित समस्‍त खतौनी एवं नामांतरण पंजी की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें? क्‍या एकल खिड़की शिकायत क्रमांक 539 दिनांक 27/03/2023 को अवैध प्‍लाटिंग करने के संबंध में शिकायत सक्षम अधिकारी को की गई? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की? प्रति उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। आर.सी.एम.एस. पोर्टल में प्रकरण दर्ज करने के पश्‍चात ही नोटिस जनरेट होते हैं। (ख) जी हाँ। जिला छतरपुर हल्‍का मौजा पठापुर के भूमि खसरा नंबर 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 43, 44, 49 एवं 50 वर्तमान अभिलेख में म.प्र.शासन दर्ज है। जो कलेक्‍टर (नजूल) जिला छतरपुर के प्र.क्र. 55/बी-121/विविध/नजूल/2020-21 दिनांक 06/03/2021 द्वारा जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र वुडन फर्नीचर क्‍लस्‍टर स्‍थापित किये जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। तहसीलदार छतरपुर नगर के प्र.क्र. 18, 19, 20, 21, 22, 24/अ-68/2021-22 आदेश दिनांक 26/05/2023 द्वारा भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल किया गया है। बेदखली आदेश की प्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार। उक्‍त भूमि जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र छतपुर को हस्‍तांतरित है वर्तमान में भूमि खाली है। (ग) तहसील छतरपुर नगर अन्‍तर्गत हल्‍का मौजा बरकोंहा, पलौठा एवं चन्‍द्रपुरा की बंदोबस्‍त से वर्ष 1980 तक की संधारित समस्‍त खतौनी एवं नामान्‍तरण पंजी की छायाप्रति वृहद होने से जानकारी संकलित की जा रही है। शिकायत क्र. 539 दिनांक 27/3/23 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) राजनगर के यहां कार्यवाही प्रचलन में है।

जबलपुर जिले में सीमांकन हेतु प्राप्‍त आवेदन

[राजस्व]

9. ( क्र. 677 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता (सीमांकन) नियम 2018 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक सीमांकन हेतु कितने आवेदन प्राप्‍त हुये हैं? तहसीलवार बतावे? (ख) कितने सीमांकन आदेश जारी किये गये? तहसीलवार बतावे? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत कितने सीमांकन किये गये? तहसीलवार बतावे? (घ) कितने सीमांकन लंबित हैं? तहसीलवार, हितग्राहीवार कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध कराये?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से  (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

चिरूला एवं सिकंदरा बेरियर की जानकारी

[परिवहन]

10. ( क्र. 704 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) दतिया जिले में स्थित चेक पोस्ट बेरियर चिरूला एवं बेरियर एवं सिकंदरा पर कुल कितने कर्मचारी कच्चे, पक्के संविदा वाले, प्रतिनियुक्ति वाले कब से पदस्थ है उनके नाम पद एवं पदस्थी दिनांक की जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) उक्त बेरियरों पर 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने-कितने टैक्स की वसूली हुई वर्षवार बेरियरवार, जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या यह सत्य है कि इन बेरियरों पर अवैध रूप से प्राईवेट लोग जो यहां के कर्मचारी नहीं हैं, अधिकारियों की सह से आने जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर र‍हे हैं, यदि नहीं, तो यहां की जांच कराई जावे, यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन दोषी हैं उनके नाम/पद की जानकारी उपलब्ध कराई जावे व उन पर क्यों कार्यवाही की गई अथवा उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासन के आदेश दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद किया गया हैं। अतः दतिया जिले में स्थित चैकपोस्ट बैरियर चिरूला एवं सिकंदरा के संबंध में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उक्त बैरियरों पर आलोच्य अवधि में टैक्स वसूली की जानकारी  संलग्न  परिशिष्ट - अ एवं  ब अनुसार  है। (ग) शासन के आदेश दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद किया गया हैं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दो"

कर्मचारियों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

11. ( क्र. 792 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में वर्तमान में कौन-कौन तदर्थ रूप से सेक्टर सुपरवाईजर/लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं? (ख) उपरोक्त सभी कितनी-कितनी अवधि से सेवारत हैं? (ग) उपरोक्त कर्मचारियों को नियमित न किये जाने का क्या कारण है तथा कब तक नियमित किया जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में तदर्थ रूप से कोई भी सेक्‍टर सुपरवाईजर/लैब टेक्‍नीशियन कार्यरत नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पुरातत्‍व से 300 मीटर दूर  का निर्माण कार्य

[राजस्व]

12. ( क्र. 881 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) कलेक्‍टर नर्मदापुरम को प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र लिखकर नर्मदापुरम स्थित बड़ी पहाड़‍िया क्षेत्र जो कि पुरातत्‍व विभाग के अधीन है उससे 300 मीटर के दायरे में कतिपय बिल्‍डरों एवं अन्‍य लोगों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में अक्‍टूबर/दिसम्‍बर 2023 एवं वर्ष 2024 में जानकारी दी थी? (ख) पत्र में उल्‍लेखित तथ्‍यों की जांच की गयी? यदि हाँ, तो कब एवं किसके द्वारा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) यदि हाँ, तो जांच में कौन से तथ्‍य प्रकाश में आये? प्रकाश में आये तथ्‍यों के आधार पर क्‍या कार्यवाही की गयी? (घ) उक्‍त निर्माण कार्यों हेतु पुरातत्‍व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था? यदि हाँ, तो कब? (ड.) पुरातत्‍व विभाग की संरक्षित भूमि से कितनी दूरी पर निर्माण कार्य किये जा सकते है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक नर्मदापुरम द्वारा माह अक्टूबर/दिसम्बर 2023 एवं जनवरी 2024 में कलेक्टर नर्मदापुरम को पत्र लिखे गये थे, जो जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नर्मदापुरम को भेजे गये थे। (ख) प्रश्‍नांश (क) के पत्र में उल्लेखित पत्रों के तथ्यों की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नर्मदापुरम को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा तहसीलदार नगर/ग्रामीण को पत्र जारी किये गये। (ग) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देश पर कराई गई जांच में तहसीलदार ग्रामीण नर्मदापुरम द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया कि ग्राम कुलामड़ी की सीमा में स्थित बड़ी पहाड़िया क्षेत्र खसरा नंबर 1 रकबा 8.907 हे. भूमि अधीक्षक पुरातत्व विद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के नाम पर दर्ज है। उससे 300 मीटर के दायरे में ग्राम कुलामड़ी अंतर्गत मेसर्स डिवाईन बिल्डर्स लक्ष्मणसिंह बैस निवासी नर्मदापुरम द्वारा कालोनी बनाई जा रही है। उक्त संबंध में नायब तहसीलदार ग्रामीण नर्मदापुरम द्वारा कालोनाइजर से कालोनी निर्माण संबंधी अन्य दस्तावेजों आहूत किये गये। तत्‍पश्‍चात कार्यालयीन पत्र पत्र क्रमांक 441/रीडर-1/अविअ/2024 नर्मदापुरम दिनांक 14.03.2024 को बड़ी पहाड़िया के आस-पास 300 मीटर के दायरे का सीमांकन किये जाने हेतु तहसील नर्मदापुरम नगर/ग्रामीण के राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों का दल गठित किया गया। नायब तहसीलदार नर्मदापुरम ग्रामीण के माध्यम से राजस्व निरीक्षक मण्डल 02 द्वारा उल्लेखित किया कि गठित दल द्वारा बड़ी पहाड़िया कुलामड़ी खसरा नंबर 01 रकबा 8.907 हे. के सीमांकन हेतु मौके पर पुरातत्व विभाग के श्री प्रशांत शिन्‍दे, सहायक पुरातत्व अधीक्षण अभियन्ता एवं उनके विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ बड़ी पहाड़िया के ग्राम कुलामड़ी क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व विभाग की भूमि का सीमांकन किया गया तथा बड़ी पहाड़िया के आसपास ग्राम कुलामड़ी क्षेत्रान्तर्गत 300 मीटर के दायरे में हो रहे निर्माण कार्यों की सूची तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.

निर्माणकर्ता का नाम एवं पता

निर्माण का प्रकार

अन्य विवरण

1

2

3

4

1

प्रखर राज शर्मा निवासी नर्मदापुरम

टीनशेड (चाय दुकान)

भूमिस्वामी सुरेन्द्र कुमार पिता गौरीशंकर साहू,ख.नं 4 में

2

कपडे पन्नी से बनी अस्थाई, झुग्गी-झोपड़ियां

संख्या- 50 लगभग

नहर एवं सड़क की भूमि पर बनी

3

अमन फौजदार पिता विदेश फौजदार

सिग्नेचर गार्डन में बना टीनशेड

ख.नं.74/4 में

4

कमलाबाई पत्‍नी देवीप्रसाद

पक्का मकान

ख.नं 74/2 में

5

निर्मला राय पत्‍नी हंस राय, लताराय पत्‍नी बसंत राय व अन्य

नेचर कैफे टीनशेड दीवार सहित एवं अन्य टीनशेड

ख.नं. 75/2, 78/5

6

मेसर्स डिवाईन बिल्डर्स भागीदार लक्ष्मण सिंह बैस पिता स्व विजय सिंह, आरती बैस पत्‍नी लक्ष्मण बैस

निर्माणाधीन कालोनी

ख.नं. 96/1, 96/2, 97/1, 99/1/1, 79/2, 80/2 में

तहसीलदार ग्रामीण के प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी कर समस्त वैद्यानिक दस्तावेज आहुत कर कार्यवाही प्रचलित है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित निर्माण कार्यों में से मात्र मेसर्स डिवाइन बिल्डर्स, रिवर व्यू रेसिडेन्सी, मालाखेड़ी रोड होशंगाबाद को अधीक्षण पुरातत्वविद जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4986 दिनांक 02.02.2024 के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र) एवं सक्षम प्राधिकारी (मध्यप्रदेश क्षेत्र) भोपाल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.09.2022 को जारी किया गया है। जिसकी प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  पर है।                 (ड) अधीक्षण यंत्री पुरातत्वविद जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 4986 दिनांक 02.02.2024 द्वारा उल्लेखित किया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 के नियम 38 एवं प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (विधिमान्यकरण एवं संशोधन) अधिनियम 2010 के अनुसार सरंक्षित स्मारक के निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी के बाद निर्माण कार्य किया जा सकता है। इसके साथ विनियमित क्षेत्र (101 से 300 मीटर) में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या अन्य कार्य करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र), राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भोपाल से अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया जा सकता है।

स्‍वत्‍व, स्‍वामित्‍व एवं अधिपत्‍य की भूमि को शासकीय घोषित करने के अधिकार

[राजस्व]

13. ( क्र. 1021 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या 50-60 वर्षों की स्वत्व, स्वामित्‍व एवं अधिपत्य की निजी खाते की भूमि का स्वत्व (Title Change) करने का तहसीलदार को अधिकार है? यदि हाँ, तो म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की कौन से नियमों/कानूनों में है। कृपया संपूर्ण विवरण दें? क्या पुराने राजस्व रिकार्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों/कर्मचारियों की है? यदि हाँ, तो क्या राजस्व रिकार्ड में 50-60 वर्षों की प्रविष्टि होने पर यही माना जाता है कि प्रविष्टि सही एवं नियमानुसार है। यदि हाँ, तो क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 110ए एवं 114ई में स्पष्ट किया गया है एवं यही बात भू-राजस्व संहिता की धारा 117 में भी प्रावधान है। यदि हाँ, तो इसके बावजूद तहसीलदार दतिया द्वारा दतिया गिर्द की भूमि सर्वे नं. 2467, 2468,  2469 एवं 257 को शासकीय घोषित किया गया है। यदि हाँ, तो क्यों? कृपया कारण सहित बताये कि 1943-44 के मात्र एक वर्ष की प्रविष्टि के आधार पर उक्त खतौनी में उल्लेखित शेष नंबरों को शासनाधीन घोषित क्यों नहीं किया गया है? (ख) क्या म.प्र. नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 के अंतर्गत नजूल भूमि के प्रबंधन से संबंधित परिपत्र तथा संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन आदि होने एवं विभागों के मांग पत्र अनुसार शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु दतिया में समिति की बैठक 6 जून 2024 को आहूत की गई है? यदि हाँ, तो समिति में विचारार्थ प्रस्ताव एवं निर्णय की प्रतिवेदन सहित प्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) क्या दतिया गिर्द की भूमि सर्वे नं. 2467, 2468, 2469 एवं 257 में हजारों भूमि स्वामी, मकान एवं दुकान मालिक और पट्टेदार प्रभावित हुए है? यदि हाँ, तो नियम विरुद्ध उक्त भूमि सर्वे नंबरों के Tital तहसीलदार दतिया द्वारा क्यों बदले गये है? क्या उक्त प्रभावित व्यक्तियों के राजस्व मण्डल ग्वालियर, हाईकोर्ट ग्वालियर एवं सिविल कोर्ट तथा कमिश्‍नर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या विवादास्पद भूमि पर क्या शासन-प्रशासन जानबूझकर भूमि आवंटित कर करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य करायेगा? यदि हाँ, तो क्यों? कृपया कारण सहित संपूर्ण विवरण दें। क्या शासन जनहित में Suomotu में विचारार्थ लेकर उक्त सर्वे नंबरों के नियम विरुद्ध आदेशों को निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 अंतर्गत राजस्‍व अभिलेखों में भूमिस्‍वामी के नाम की प्रविष्टि संबंधित कार्य संहिता अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, भूमि स्‍वामी का स्‍वत्‍व का निर्धा‍रण नहीं किया जाता। अत: शेष प्रश्‍न का उत्‍तर नहीं होता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा स‍ंहिता में प्राप्‍त शक्तियों के अंतर्गत ही न्‍यायिक प्रक्रियाधीन है। जी नहीं निजी स्वत्व की भूमि में स्वत्व परिवर्तन का अधिकार सिविल न्यायालय को है। यह सही है कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की है। अवैधानिक रूप से दर्ज भूमि की प्रविष्टि को अद्यतन करने पर समय-सीमा लागू नहीं होती। तहसीलदार दतिया द्वारा सर्वे क्रमांक 2467, 2468 एवं 2469 को धारा 115 के तहत जांच उपरान्त पूर्व की प्रविष्टि के आधार पर शासकीय घोषित किया गया तथा प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया। सर्वे क्रमांक 257 हेतु न्यायालयीन प्रक्रिया प्रचलित है इसलिए कोई टीप दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी समस्‍त भूमियां जो पूर्व में शासकीय दर्ज थी, किन्‍तु अवैधानिक रूप से निजी भूमियों के रूप में दर्ज कर दी गई है, के संबंध में जाँच कर पुन: शासकीय दर्ज करने संबंधी कार्यवाही निरंतर की जाती है। (ख) जिला दतिया में जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक 06 जून 2024 को आहूत की गई समिति में विचारार्थ प्रस्‍ताव एवं निर्णय की प्रतियां पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार। (ग) दतिया गिर्द की भूमि सर्वे क्रमांक 2467, 2468, 2469 एवं 257 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है ऐसी दशा में भूमिस्‍वामी, मकान, दुकान मालिक और पट्टेदार का दावा करने वाले व्‍यक्ति अवैधानिक रूप से कब्‍जेधारी है। तहसीलदार द्वारा न्‍यायालीन प्रक्रिया के तहत राजस्‍व प्रविष्टियों के अद्यतन करने की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

नियम विरूद्ध नर्सिंग कॉलेजों को मान्‍यता दी जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

14. ( क्र. 1056 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रश्‍न दिनांक कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे है? जिलेवार, समिति का नाम, संस्था का नाम, पता प्राचार्य का नाम गौशवारा बनाकर बताये।                (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस नर्सिंग कॉलेज को विभाग ने कब-कब मान्यता/सम्बद्धता दी है? जिलेवार गौशवारा बनाकर बताये। कितने नर्सिंग कॉलेज के आवेदन पत्रों को परीक्षण उपरांत किन-किन कारणों से अमान्य कर दिया गया है? जिलेवार, कॉलेजवार कारण सहित स्पष्ट करें। (ग) क्या नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, संचालन नियम विरूद्ध होने की शिकायतें विभाग को मिली है? उन शिकायतों पर कब और क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गई? शिकायतकर्ता का नाम, आवेदन/ज्ञापन की प्रति सहित बताये। यह भी बताये कि वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक प्रत्येक वर्ष में कितने कॉलेजों को मान्यता दी गई है? (घ) विभाग में मान्यता के कार्यों को संपादित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कब से कब तक अथवा निरन्तर उस कार्य को संपादित कर रहे है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा जिले/संभागवार बताये। किन-किन प्रकरणों में इनकी संलिप्‍तता पाई गई है? किन-किन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है? (ड.) कितने कॉलेज खुद के चिकित्सालय में संचालित हो रहे है, कितने अनुबंध के आधार पर संचालित हो रहे है? कॉलेज और चिकित्सालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या जिलेवार बताये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में संचालित नर्सिंग संस्‍थाओं की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार(ख) मान्‍यता से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। परीक्षण उपरांत अमान्‍य किए गए नर्सिंग संस्‍थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार (ग) जी हाँ। शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 477, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 695, शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 601, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 510 नर्सिंग संस्‍थाओं को मान्‍यता प्रदान की गई थी बाद में विभिन्‍न कारणों से अपात्र पाये जाने पर 23 नर्सिंग संस्‍थाओं की मान्‍यता सत्र 2022-23 में समाप्‍त की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार, विभाग में मान्‍यता के कार्यों को संपादित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। नर्सिंग संस्‍थाओं को गलत तरीके से मान्‍यता प्रदान करने में दोषी 02 पूर्व रजिस्‍ट्रारों की सेवा समाप्‍त कर दी गई है। (ड.) स्‍वयं के चिकित्‍सालयों में संचालित नर्सिंग कालेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार। कॉलेजों में अध्‍ययनरत छात्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार।

विदेश यात्रा अनुमति की जानकारी

[राजस्व]

15. ( क्र. 1134 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कितने मुस्लिम लोक सेवकों को हज पर जाने के लिए विभागीय अनुमति दी गई? (ख) कितने हिंदू लोक सेवकों को नेपाल, श्रीलंका अथवा अन्य देशों में धार्मिक यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई? (ग) कितने हिंदू लोक सेवकों की विदेश यात्रा अनुमति लंबित है? (घ) पिछले पांच वर्षों में कितने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को विदेश यात्रा अनुमति प्रदान की गई?             (ड.) क्या प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी इन से कमतर श्रेणी के कर्मचारियों को विदेश यात्रा अनुमति देने में भेदभाव करते हैं? क्या बगैर भेदभाव के विदेश यात्रा अनुमति देने के लिए कोई नियम बनाए जा सकेंगे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से  (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

न्यायालयीन मामलों में शासन का जवाब प्रस्तुत किया जाना

[राजस्व]

16. ( क्र. 1135 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति के कितने मामले उच्च न्यायालय में पेंडिंग है?               (ख) कितने न्यायालयीन मामलों में शासन की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है?                     (ग) न्यायालय के कितने आदेशों का, आदेश अनुरूप पालन नहीं किया गया है? (घ) न्यायालय में लंबित मामलों में कब तक जवाब प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों एवं ओव्‍हर लोड वाहनों का संचालन

[परिवहन]

17. ( क्र. 1411 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा व सिवनी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, एन.एच.ए .आई व राजमार्गों के समीप में राज्य विशेष के नाम से संचालित ढाबा/होटल में कार्यरत राज्य विशेष के कर्मचारियों के सम्बंध में व अन्य विषय में मजदूर संघ द्वारा शासन/विभाग को कोई शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक कि जावेगी? (ख) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा व सिवनी में ओव्हर लोडेड माल वाहक ट्रक/डम्पर का संचालन हो रहा हैं? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इस बाबत कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्‍नांश () में वर्णित जिलों में संचालित ट्रक, बस, डम्‍पर व वाहनों में उपयोग किये जा रहे प्रेशर हॉर्न के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक कि जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) अभिलेखानुसार मजदूर संघ की कोई शिकायत परिवहन विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।               (ख) वर्णित जिलों में ओव्हरलोडेड वाहनों का संचालन होना पाये जाने पर विभाग द्वारा उक्त वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुये शमन शुल्क की वसूली की कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित जिलों में संचालित ट्रक, बस, डम्पर व वाहनों में प्रेशर हॉर्न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

इटारसी चिकित्‍सालय का उन्‍नयन

 [लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 1559 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्‍सालय, इटारसी की क्षमता 160 से बढ़ाकर 300 बिस्‍तरीय करने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2024 में लिखे गये पत्र आयुक्‍त, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग, उप संचालक (विकास), संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, भोपाल को प्राप्‍त हुये थे? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गयी?                (ग) डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी चिकित्‍सालय, इटारसी की क्षमता 160 से बढ़ाकर 300 कब की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) प्राप्त पत्र का परीक्षण किया गया, परीक्षण अनुसार सिविल अस्पताल इटारसी से 300 बिस्तर जिला चिकित्सालय नर्मदापुरम की दूरी मात्र 20 कि.मी. होने एवं 160 बिस्तर सिविल अस्पताल इटारसी की विगत 3 वर्षों का बैड ऑक्यूपेंसी रेट 80 प्रतिशत से कम होने के कारण वर्तमान स्थिति में सिविल अस्पताल इटारसी को उन्नयन की पात्रता नहीं है। (ग) उत्तरांश '''' के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी शालाओं की उपलब्‍धता

[स्कूल शिक्षा]

19. ( क्र. 1664 ) श्री अरूण भीमावद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) शाजापुर नगर में बालक एवं बालिका हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी शाला संचालित है?               (ख) शाजापुर नगर में संचालित शाला में कितनी सी.एम.राईज एवं उत्‍कृष्‍ट हायर सेकेण्‍डरी शाला कितनी हैं एवं सामान्‍य बालक/बालिकाओं के कितनी शाला संचालित है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार सी.एम.राईज एवं उत्‍कृष्‍ट हायर सेकेण्‍डरी शाला है तो सामान्‍य शाला है या नहीं? (घ) यदि नहीं, तो क्‍या माध्‍यमिक शाला को प्रोन्‍नत करने की कार्ययोजना प्रस्‍तावित है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं। हाई स्कूल संचालित नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट - 01 अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-02 अनुसार। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-02 अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

20. ( क्र. 1669 ) श्री अरूण भीमावद : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भारत शासन/मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में घायलों के तुरन्‍त चिकित्‍सा सेवा उपलब्‍ध कराने हेतु ट्रामा सेंटर निर्माण का प्रावधान है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो शाजापुर नगर से गुजरने वाले राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 54 पर ट्रामा सेंटर निर्माण प्रस्‍तावित किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, है तो क्‍या इसकी स्‍वीकृति सिंहस्‍थ 2028 के पूर्व हो जायेगी? कृपया अवगत करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं।            (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अर्जित भूमि का कब्‍जा

[राजस्व]

21. ( क्र. 1698 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या भोपाल जिले के ग्राम चन्‍दनपुरा में वर्ष 1987-88 की खसरा पंजी में दर्ज रजिया बानो पुत्री अ.शकूर एवं शाहिद बानो पुत्री अहमद अली की भू-अर्जन प्रकरण 30 अ/82 वर्ष 1987- 88 में अर्जित भूमि के अलावा शेष बची भूमि पर भी वाल्‍मी भोपाल का नाम दर्ज कर संस्‍था द्वारा कब्‍जा कर लिया है। (ख) वर्ष 1987-88 की खसरा पंजी में रजिया बानो एवं शाहिद बानो के नाम पर ग्राम चन्‍दनपुरा में कितनी भूमि दर्ज थी, कितनी भूमि अर्जित की गई, कितनी भूमि का किस दिनांक को जल संसाधन विभाग को कब्‍जा सौंपा, कितनी भूमि पर वर्तमान में किसका नाम दर्ज है, खसरा नम्‍बर, रकबा सहित बतावें। (ग) रजिया बानो एवं शाहिद बानो की अर्जन से शेष ग्राम चन्‍दनपुरा के किस खसरा नम्‍बर के कितने रकबे पर वर्तमान में किसका नाम दर्ज है यह नाम किस नामान्‍तरण प्रकरण, संशोधन दिनांक से दर्ज किया प्रति सहित बतावे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30 अ/82 वर्ष 1987-88 से रजिया बानो पुत्री अ. शकूर एवं शाहिद बानो पुत्री अहमद अली की ग्राम चन्दनपुरा की अर्जित भूमि के अलावा शेष बची हुई भूमि पर वर्ष 1987-88 की खसरा पंजी में रजिया बानो पुत्री अ.शकूर एवं शाहिद बानो पुत्री अहमद अली का नाम दर्ज है। (ख) वर्ष 1987-88 में ग्राम चन्दनपुरा में खसरा में रजिया बानो के नाम पर 22.938 हेक्टर एवं शाहिद बानो के नाम पर 35.938 हेक्टर भूमि दर्ज थी। उक्त में से 37.785 हेक्टेर भूमि का अर्जन किया गया था। वर्तमान में अर्जित भूमि कलियासोत परियोजना के नाम राजस्व खसरा के कालम नं. 12 में दर्ज है। अर्जित भूमि का कब्जा वर्ष 1989 में सौंपा गया था। खसरा नम्बर रकबा सहित  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट-अ अनुसार।  (ग) रजिया बानो एवं शाहिद बानो की अर्जन से शेष ग्राम चन्दनपुरा की भूमि की खसरा नम्बर व रकवा की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार। नामांतरण प्रकरण/भू-अर्जन प्रकरण की जानकारी संकलित की जा रही है। जानकारी संकलित किये जाने हेतु कलियासोत परियोजन, वाल्मी एवं राजस्व अधिकारियों के संयुक्त दल का गठन संलग्न परिशिष्ट-स अनुसार किया गया है।

परिशिष्ट - "चार"

किसानों को 1978 के अनुसार लंबित मुआवजा भुगतान

[राजस्व]

22. ( क्र. 1699 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 338 दिनांक 22/12/2021 में किस प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक से अर्जित किन-किन किसानों की किस खसरा नंबर के कितने रकबे का मुआवजा किन-किन कारणों से प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी किसानों को भुगतान नहीं किया? मुआवजा राशि जिला उद्योग विभाग बैतूल ने किस दिनांक को भू-अर्जन शाखा में जमा करवाई? (ख) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्‍यवस्‍थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) में क्‍या-क्‍या प्रावधान दिया है इस प्रावधान का पालन किए जाने के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही,           कब-कब की गई, नहीं की गई हो तो कारण बतावें? (ग) अर्जित भूमि पर किस उद्योग का कब-कब संचालन हुआ, भूमि पर उद्योग का संचालन कब से बन्‍द है, वर्तमान में कितनी भूमि रिक्‍त है, कितनी भूमि पर कौन सी गतिविधि संचालित किसके द्वारा की जा रही है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अनुविभाग बैतूल के अंतर्गत भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/3/82/1974-75 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 28-06-1978 के अनुसार चन्द्रशेखर, रामशंकर, शंभूरतन वल्द छोटेलाल किसानों की खसरा नम्बर 1078 अर्जित रकबा 2.57 एकड़ भूमि का मुआवजा पारित अवार्ड में मुआवजा संबंधी आपत्ति होने से उनके द्वारा स्वयं भुगतान नहीं लिया गया। उद्योग विभाग द्वारा अर्जित की गई भूमि के क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान रु. 555186.63 राशि उद्योग विभाग संचानालय म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 27.3.1979 से भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया। (ख) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) में निम्नानुसार प्रावधान दिये गये हैं:- ''उपधारा (1) में कुछ भी अन्तर्विष्ट होते हुए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के 5 वर्ष या उससे अधिक पूर्व के अधिनिर्णय किया हैं, किंतु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया हैं वहाँ नो उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जावेगा कि वह व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियों नये सिरे से आरंभ करेगी। परंतु जहाँ अधिनिर्णय किया गया हैं तथा बहुसंख्य भू-धृतियों की बाबत हिताधिकारियों के खाते में प्रतिकर जमा नहीं किया गया हैं तो उक्त भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अधीन अर्जन की अधिसूचना विर्निदिष्ट सभी हिताधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होगें। ''अर्जित की गई भूमि का आधिपत्य/कब्जा उ‌द्योग विभाग द्वारा दिनांक 17-12-1974 को कब्जा लिया गया हैं, एवं अर्जित भूमि के बहुसंख्य भू-धारकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका हैं, साथ ही मुआवजे के संबध में संपूर्ण जानकारी तत्समय भूमि स्वामी को ज्ञात हैं एवं उनके द्वारा मुआवजा के संबंध में सिविल रिफरेन्स जाने का उल्लेख किया गया है और वर्तमान समय में भी उनके वारसानों द्वारा सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के तहत कार्यवाही की परिधि में नहीं आता है। (ग) अर्जित भूमि म.प्र. शासन उ‌द्योग विभाग की थी। उ‌द्योग विभाग द्वारा लीज डीड दिनांक 08-11-1979 से स्थाई पंजीयन अनुसार दिनांक 31.03.1983 के तहत वर्ष 1994 तक एच.एम.टी. वॉच फैक्ट्री को दी गई थी। इस एच.एम.टी. वॉच फैक्ट्री उद्योग संचालन वर्ष 1994 से बंद है। उक्त भूमि का आधिपत्य उ‌द्योग विभाग का ही है, किन्तु फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में गतिविधि संचालित नहीं हैं।

अशासकीय स्कूलों को मान्यता देने के मापदंड

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 1819 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अशासकीय हाई एवं हायर सेकण्ड्री स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने के क्या मापदंड है? इनको मान्यता किन अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। वर्तमान में भिण्‍ड जिले में कौन-कौन से अशासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों को मान्‍यता प्रदान की गई है। सूची प्रदान करें। भिण्‍ड जिले में कौन-कौन से अशासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों को मान्यता प्रदान की गई है जो कि मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं करते है सूची प्रदान करें एवं इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है उनके नाम, पद सहित जानकरी दें। (ख) अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को मान्‍यता प्रदान किये जाने के क्‍या मापदंड है? उनको मान्‍यता किन अधिकारियों द्वारा जारी की जाती है। वर्तमान में भिण्‍ड जिले में कौन-कौन से प्राथमिक एवं माध्‍यमिक स्‍कूलों को मान्‍यता प्रदान की गई है। सूची प्रदान करें। (ग) भिंड जिले में ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी गई है जो मापदंडों की पूर्ति नहीं करते है? उनकी सूची प्रदान करें तथा इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है। उनके नाम, पद सहित जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (‍क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। मध्‍यप्रदेश माध्‍यमिक एवं उच्‍चतर माध्‍यमिक शालाओं की मान्‍यता नियम-2017 के नियम-4 के अनुसार मान्‍यता अथवा मान्‍यता के विस्‍तार के लिए प्राप्‍त आवेदनों पर अंतिम विनिश्‍चय संभागीय संयुक्‍त संचालक द्वारा किया जायेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। जानकारी निरंक। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) अशासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। सत्र 2023-24, 2024-25 से जिला परियोजना समन्‍वयक द्वारा दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) भिण्‍ड जिले में जिला शिक्षा केंद्र भिण्‍ड द्वारा ऐसे अशासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं को मान्‍यता नहीं दी गई, जो मापदण्‍ड पूरे नहीं करते है। शेषांश निरंक।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का प्रदाय

[जल संसाधन]

24. ( क्र. 1840 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल के अधीनस्थ कार्यरत एवं सेवानिवृत दैनिक वेतन भोगी (स्थायी) कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत दिनांक से नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन (अन्तर की राशि) के भुगतान की समय-सीमा माननीय न्यायालय द्वारा तीन माह निश्‍िचत की गयी है? (ख) प्रश्‍नांश () का उत्तर यदि हाँ, है तो लगभग 02 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी राशि का भुगतान न होने का क्या कारण हैं? (ग) यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विभिन्‍न न्‍यायालयों ने अलग-अलग           समय-सीमा तय की है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। न्‍यायालयीन प्रकरणों के परीक्षण एवं अंतिम निर्णय उपरांत भिन्‍न-भिन्‍न विभागों जैसे वित्‍त विभाग/सामान्‍य प्रशासन विभाग तथा मंत्रि-परिषद से निर्णय उपरांत भुगतान की कार्यवाही के कारण समय लगता है। (ग) निश्‍िचत तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

जीर्ण-शीर्ण स्‍कूल के भवनों का मरम्‍मत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

25. ( क्र. 1882 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उनकी मरम्मत करना थी उन स्कूलों में राशि नहीं पहुंची है एवं जहां जरूरत नहीं थी उन स्कूलों में पहुंच गई। इसका निराकरण कब तक होगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत कोई भी शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी शाला भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। अपितु विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 30 शाला भवनों में आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। कार्य की आवश्‍यकता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं के मरम्मत कार्यों की स्वीकृति दी गई है। नवीन कार्यों की स्वीकृति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पांच"

सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 1883 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या देवास जिले की हाटपिपल्या विधानसभा में मात्र 1 सी.एम. राइज स्कूल सन्नौड़ में खोला गया है (ख) क्‍या सही है जबकि हाटपिपल्या नगर सहित पूरी विधानसभा में कई बड़े हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नेवरी, बरोठा, सिरोल्या, कैलोद, सिया, डबलचैकी, क्षिप्रा, देवगढ़, टप्पासुकल्या, देहरियासाहु, आमलाताज, जामगोद आदि में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए नगर हाटपिपल्या सहित हाटपिपल्या विधानसभा के सभी बड़े ग्रामीण स्कूलों को भी सी.एम. राइज स्कूल से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। (ग) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में मात्र 1 ही सी.एम. राइज स्कूल क्यों स्वीकृत किया गया? हाटपिपल्या विधानसभा को और भी सी.एम. राइज स्कूल की सौगात कब मिलेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 22 जून 2021 के निर्णय अनुसार द्वितीय चरण का क्रियान्वयन वर्ष 2024 से 2032 तक किया जाना है। सीएम राइज विद्यालय की स्वीकृति सक्षम समिति की स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। अतएव शेष बसाहटों के संबंध में निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नर्सिंग विद्यार्थियों की शुल्क वापसी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

27. ( क्र. 2032 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने जिन नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही की है, उनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का संस्थाओं द्वारा वसूला गया सभी प्रकार का शुल्क संस्‍थाओं से वापस वसूलने कि कोई कार्यवाही की जा रही है? (ख) कार्यवाही कि जाने वाली संस्थाओं में अध्यनरत विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें अन्य संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा दिलवाने एवं आगामी अध्यापन कार्य सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में इस प्रकार के प्रकरण पर कोई कार्यवाही विचारार्थ नहीं हैं। (ख) नर्सिंग संस्‍थाओं के छात्रों का शैक्षणिक सत्र के संबंध में निर्णय लेने हेतु माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्‍ल्‍यू. पी. क्र. 1080/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 से सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश की अध्‍यक्षता में 03 सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार

आवासीय भू-अधिकार पत्रों का वितरण

[राजस्व]

28. ( क्र. 2034 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरोद विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने गाँव में कितने आवासीय                भू- अधिकार पत्र वितरित कर दिए गए है एवं कितने गाँव में वितरित नहीं हुए है? (ख) विगत 3 -4 माह पूर्व शासन द्वारा अभियान चलाकर अधिकार पत्र वितरण करने का कार्यक्रम बनाया गया परन्तु आज दिनांक तक अधिकतम गाँव में आवासीय भू-अधिकार पत्रों का वितरण शेष हैं इन गाँव में अधिकार पत्र बनवाकर कब तक वितरण कर दिए जाएँगे? (ग) वितरण में देरी कर लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर शासन ने कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो भविष्‍य में कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) नागदा नगर व खाचरौद के भी विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित लोगों को भी भू-आवास प्रमाण पत्र देने कि कार्यवाही आगामी समय में कब तक की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील खाचरौद में आने वाले कुल 109 ग्रामों में 430 पात्र हितग्राहियों को भूमिस्‍वामी अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं। तहसील नागदा में आने वाले कुल 30 ग्रामों में से 8 ग्रामों में 24 पात्र हितग्राहियों को भूमि स्‍वामी अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। शेष 22 ग्रामों में प्राप्‍त आवेदन पत्र जांच उपरांत अपात्र पाए जाने से भूमिस्‍वामी अधिकार पत्र वितरित नहीं किए गए। (ख) आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्‍त होने पर जांच उपरांत पात्र हितग्राहियों को भूमिस्‍वामी अधिकार पत्र वितरण किये गये हैं। (ग) उत्‍तरांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत खाचरौद नगर में कुल 435 आवेदन प्राप्‍त हुए जिसमें जांच उपरांत मुख्‍यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) के तहत 68 पात्र हितग्राहियों को भूमिस्‍वामी अधिकार पत्र एवं पट्टाधृति अधिकार योजना के तहत 105 पट्टे वितरित किये गये हैं। नागदा नगर में मुख्‍यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) के तहत 36 पात्र हितग्राहियों को भूमिस्‍वामी अधिकार पत्र एवं पट्टाधृति अधिकार योजना के तहत 106 पट्टे वितरित किये गये हैं।

सिंचाई परियोजना की खामियों का निराकरण

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 2039 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधानसभा की एक मात्र सिंचाई परियोजना कनेरादेव जलाशय वर्ष 2013-14 में राशि रू. 4.65 करोड़ की लागत से तैयार की गई थी, परियोजना से 114 हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी लेकिन जलाशय के तैयार होने के बाद से सिंचाई का रकबा शून्य हैं तथा जलाशय में रिसाव होने के कारण जलाशय भर नहीं पा रहा है, जिससे इसकी उपयोगिता भी सिद्ध नहीं हो पा रही है? क्या शासन के समक्ष इस परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई योजना है और कब तक पूर्ण की जा सकेगी? (ख) क्या यह सही है कि, वरिष्ठ भू-गर्भ शास्त्री द्वारा कनेरादेव सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद परियोजना में खामियां सामने आयी थी? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर इन खामियों के निराकरण के लिए कोई कार्यवाही प्रचलन में हैं? (ग) क्या शासन इस परियोजना के निर्माण में संलग्न अधिकारियों/ठेकेदार के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करेगा और कब तक? (घ) क्या जलाशय से सिंचाई की पूर्ति नहीं होने की वजह से सूखे कई हिस्सों में अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्या शासन जलाशय का सीमांकन और अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगा और कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सागर विधानसभा के कनेरादेव जलाशय का कार्य वर्ष 2013-14 में लागत राशि रू.04.65 करोड़, रूपांकित सिंचाई क्षमता 110 हेक्‍टेयर हेतु पूर्ण किया गया। योजना के 05 वर्ष के वास्तविक सिंचाई के आंकड़ें की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार है। जलाशय के बेसिन में हो रहे रिसाव का कारण जानने हेतु वरिष्ठ भू-गर्भशास्त्री द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया हैं। प्रतिवेदन अपेक्षित है, अतएव कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। वरिष्ठ भू-गर्भशास्त्री के द्वारा प्रथम निरीक्षण दिनांक 03.02.2023 को द्वित्तीय निरीक्षण दिनांक 20.03.2023 एवं तृतीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2023 को किया गया है। उनके द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार फील्ड टेस्ट कराकर नमूने एकत्रित कर वरिष्ठ भू-गर्भशास्त्री को उपलब्ध करा दिए गए हैं, प्रतिवेदन अपेक्षित है, वरिष्ठ               भू-गर्भशास्त्री का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उचित समाधान किया जावेगा। (ग) जलाशय के बेसिन से रिसाव होने की स्थिति में किसी अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। निर्मित नहर में कई स्थानों पर अतिक्रमण की स्थिति है। सीमांकन एवं अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु राजस्व विभाग को दिनांक 30.01.2023 एवं दिनांक 27.05.2024 को पत्र लेख किया जाना प्रतिवेदित है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "छ:"

आदिवासियों की भूमियों को गैर आदिवासियों को विक्रय की अनुमति

[राजस्व]

30. ( क्र. 2091 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला जबलपुर में वर्ष 2006 से 2011 तक पदस्‍थ रहे अपर कलेक्‍टर द्वारा आदिवासियों की भूमियों को गैर आदिवासियों को विक्रय की अनुमति देने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त आदेश न्‍यायालय अपर कलेक्‍टर द्वारा ही किये गये थे। यदि हाँ, तो क्‍या न्‍यायालीन आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जा सकते है? (ग) यदि हाँ, तो जिला तहसील हल्‍का मौजा छतरपुर के खसरा नम्‍बर 3222/2.3232/3.3222/4K एवं 3222/KH किस-किस न्‍यायालय एवं सक्षम अधिक‍ारियों द्वारा कब-कब शासकीय भूमियों को निजी दर्ज करने के आदेश जारी किये गये? आदेशों की प्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) जिला छतरपुर के अनुविभाग बड़ा मलहरा के हल्‍का मौजा सेधपा व अधियारा, डिकोली, रजपुरा एवं महाराजगंज के बंदोबस्‍त से वर्ष 1980 तक की किस-किस वर्ष की खतौनी एवं नामांतरण पंजी संधारित है? पंजी की छायाप्रति दें? क्‍या शिकायत क्र.539 दिनांक 27/3/23 एवं 2822 दिनांक 24/7/23 कलेक्‍टर छतरपुर में की गई? यदि हाँ, तो शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त जबलपुर अपराध संगठन संभाग में प्रकरण क्रमांक 55/2023 दर्ज है। (ख) उपरोक्त प्रकरण आदेश अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा निराकृत किये गये म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 के तहत न्यायालयीन प्रकरणों के विरुद्ध अपील के प्रावधान दिये गये हैं। सामान्‍य तौर पर न्‍यायालयीन प्रकरणों के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। (ग) तहसील छतरपुर नगर अन्‍तर्गत मौजा छतरपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 3232/3 अपने मूल स्‍वरूप 3232 बंदोबस्‍त से वर्तमान तक शासकीय मद में दर्ज है, तथा वर्ष 1952-53 में भूमि ख.नं. 3222 के दो बटांक थे, 3222/1 निजी एवं 3222/2 शासकीय। वर्ष 1958-59 का खसरा जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। खसरा वर्ष 1963-64 में 3222/2 तहसीलदार के आदेश दिनांक 30/04/1959 द्वारा हरिदास तनय सरिया काछी के नाम, 3222/3 तहसीलदार के आदेश दिनांक 18/06/1959 द्वारा दुर्जना तनय पर्वता काछी के नाम तथा 3222/4 क तहसीलदार के आदेश दिनांक 17/09/62 द्वारा सुकियां तनय पलटू काछी के नाम भूमि स्‍वामी स्‍वत्‍व पर दर्ज है। खसरा की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-अ है। भूमि खसरा नंबर 3222/4 ख माननीय राजस्‍व मंडल ग्‍वालियर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक आर-4147-I-16 आदेश दिनांक 06/12/2016 द्वारा आवेदक छन्‍नूलाल तनय डरू चौरसिया के नाम भूमि स्‍वामी आदेश पारित। आदेश प्रति पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-ब है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उपयंत्री का सहायक यंत्री के प्रभार एवं कार्यों की जांच कराई जाना

[स्कूल शिक्षा]

31. ( क्र. 2217 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्री प्रदीप पाण्‍डेय, उपयंत्री (संविदा) की पदस्‍थापना जनपद शिक्षा केन्‍द्र जैतहरी में है तथा वर्तमान में जिला शिक्षा केन्‍द्र अनूपपुर में प्रभारी सहायक यंत्री के रूप में कार्यरत है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत जिला शिक्षा केन्‍द्र में पदस्‍थ किया गया है? जानकारी उपलब्‍ध करायें।             (ख) श्री प्रदीप पाण्‍डेय का मूल पद संविदा उपयंत्री का कौन-कौन सा कार्य करने का अधिकार है तथा वर्तमान में सहायक यंत्री के पद का इन्‍‍हें अतिरिक्‍त प्रभार किस आधार पर दिया गया है तथा इन्‍हे कौन-कौन से निर्माण कार्य स्‍वीकृत करने का अधिकार है? जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या श्री प्रदीप पाण्‍डेय, प्रभारी संविदा सहायक यंत्री के द्वारा अधिकार न होते हुए भी निर्माण कार्यों का प्राक्‍कलन तैयार कर पी.डब्‍ल्‍यू.डी., एस.ओ.आर. एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एस.ओ.आर पर तकनीकी स्‍वीकृत कर जारी करने के अधिकार न होने के बावजूद भी खनिज प्रतिष्‍ठान निधि के कार्यों के निर्माण के लिए मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर एवं कलेक्‍टर को भ्रमित कर विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के 15 दिवस पूर्व तकनीकी स्‍वीकृति जारी किया गया जिससे शासन की भारी धनराशि का अपव्‍यय एवं भ्रष्‍टाचार हुआ तथा स्‍वीकृत कार्यों का लाभ शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए अपने चहेतों को पहुँचाया गया, क्‍या इस प्रकरण का प्रदेश स्‍तरीय दल गठित कर जांच कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्रदेश स्‍तरीय जांच दल गठित कर समय-सीमा में जानकारी उपलब्‍ध करायें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार है। (ख) निर्माण कार्य का प्राक्कलन, पर्यवेक्षण, मूल्याकंन का अधिकार है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार है। सहायक यंत्री को निर्माण कार्य स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश के संबंध में कार्यालीन पत्र क्रमांक 2945 दिनांक 10.7.2024 कलेक्टर अनूपपुर से प्रतिवेदन चाहा गया है। (घ) उत्तरांश '''' अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

असामाजिक तत्‍वों द्वारा शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण

[राजस्व]

32. ( क्र. 2218 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर अंतर्गत किन-किन पंचायतों में असामाजिक तत्‍वों के द्वारा शासकीय सार्वजनिक निस्‍तार भूमियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है तथा प्रशासन द्वारा उसे खाली कराने की  क्‍या कार्यवाही की गयी है? जानकारी उपलब्‍ध करावे? (ख) क्‍या ग्राम पंचायत फुनगा में शासकीय भूमि चमन चौक के पास स्‍थानीय निवासी मोहम्‍मद युसुफ खान पिता रज्‍जब खान के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर कई लोगों को विक्रय किया गया है तथा युसुफ खान के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद पिता शंकर प्रसाद पटेल निवासी मनटोलिया के पट्टे की भूमि खसरा नं. 441/1-ग-5 रकवा 0.06/0.024 में निर्मित मकान पर अपने संबंधित को कब्‍जा कराया गया है यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त अतिक्रमण हटाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या ग्राम पंचायत बम्‍हनी में लंबे समय से अतिक्रमणकारियों के द्वारा शासकीय अराजकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण किया गया था? जिनके विरूद्ध कब्‍जा हटाने के समय              सन् 2012 में बलवा हो गया था? जिसे अभी तक नहीं हटाए जाने के कारण गांव के अन्‍य भूमि में भी दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ रहा है? जिसके जिम्‍मेदार कौन है? आगामी समय में पुन: अतिक्रमण को लेकर बलवा होने की संभावना निरंतर बनी हुई है? क्‍या अतिक्रमण हटाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) अनुसार अतिक्रमण जनहित में हटाया जाना अति आवश्‍यक है? जिसे हटा कर अवगत करावेगें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा अनूपपुर क्षेत्रांतर्गत तहसील अनूपपुर व जैतहरी का क्षेत्र समाहित है जहाँ असामाजिक तत्‍वों द्वारा सावर्जनिक निस्‍तार भूमियों पर अतिक्रमण किए जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। किंतु विभिन्‍न ग्राम पर कृषि कार्य व निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने संबंधी प्रकरणों की जानकारी संज्ञान में है तथा सभी संबंधित अतिक्रमकों के अतिक्रमण हटाए जाने हेतु म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। (ख) जी हाँ। ग्राम पंचायत फुनगा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 441/1/2/1 रकवा 111.967 हे. के अंश रकवा 0.031 हे. पर मोहम्‍मद युसुफ खान पिता रज्‍जब खान के द्वारा अतिक्रमण कर म‍कान निर्माण किया गया है तथा उक्‍त अतिक्रमण के विरूद्ध न्‍यायालय नायब तहसीलदार वृत्‍त फुनगा में बेदखली प्रकरण संस्थित कर बेदखली नोटिस जारी किया गया है। युसुफ खान द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर कई लोगों का विक्रय किये जाने संबंधी मामला प्रकाश में नहीं आया है। युसुफ खान के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद पटेल निवासी मनटोलिया के पट्टे की भूमि खसरा नं. 441/1-ग-5 रकवा 0.06/0.024 में निर्मित मकान पर अपने संबंधित को कब्‍जा करवाये जाने संबंधी तथ्‍य तहसील न्‍यायालय के संज्ञान में नहीं है। चूंकि निजी मकान में हुये कब्‍जे को कब्‍जा मुक्‍त कराये जाने की अधिकारिता राजस्‍व न्‍यायालय को नहीं है। अत: उक्‍त संबंध में कभी भी राजस्‍व न्‍यायालय में प्रचलनशील नहीं रहा है तथा यदि हनुमान प्रसाद पटेल के म‍कान में अन्‍य व्‍यक्ति के द्वारा भी कब्‍जा किया गया है तो उक्‍त कब्‍जे को राजस्‍व विभाग द्वारा नियमित नहीं हटाया जा सकता है। उक्‍त कब्‍जे को हटाने की अधिकारिता व्‍यवहार न्यायालय को है। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायत बम्‍हनी में अर्सा पूर्व से भूमि पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्‍जा किया गया था तथा उक्‍त अतिक्रमण को हटाने के समय सन् 2012 में बलवा हुआ था। उक्‍त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु तहसील न्‍यायालय में म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधान अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस जारी किया गया है। सभी अतिक्रमण पुराने है। नवीन में कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। वर्षाकाल में मकान इत्‍यादि का अतिक्रमण हटाए जाने पर रोक संबंधी निर्देश शासन स्‍तर से प्रसारित हैं अत; अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही को वर्षा ऋतु तक स्‍थगित किया गया है। (घ) उत्‍तरांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

शासन के निर्देशों का पालन न करने के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 2317 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा, मउगंज, सीधी, सतना जिला में कितनी ऐसी बसाहटे है जहां पर राज्य की पड़ोस की सीमा के मापदण्डों अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाएं स्थापित नहीं की जा सकती का विवरण देते हुये बतायें कि इन बसाहटों के बच्चों की शैक्षणिक सुविधा बावत क्या योजना तैयार की गई है? योजना का क्रियान्वयन अगर किया गया है तो किन-किन जगह आवासीय छात्रावास/आश्रम का संचालन किया जा रहा है उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की जानकारी वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक की देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में रीवा मउगंज, सीधी, सतना जिला में वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक के दौरान शाला त्यागी बालक एवं बालिकाओं की संख्या कितनी थी जनपदवार, विद्यालयवार जानकारी देवें, शाला त्यागी बच्चों की कमी बावत शासन की क्या कार्य योजना तैयार की गई, योजना अनुसार बच्चों के शाला त्यागने में कमी का अनुपात क्या था की जानकारी प्रश्‍नांश (क) की अवधि अनुसार देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की कमी के कारण बालक-बालिकाओं द्वारा शाला त्यागने का कार्य किया गया जबकि सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी बावत युक्तिकरण की कार्यवाही के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये जारी निर्देशों की प्रति देते हुये बतायें कि रीवा संभाग के जिलों में कब-कब युक्तिकरण की कार्यवाही कर रिक्त पदों की विषयवार पूर्ति की गई अगर नहीं की गई तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? पदनाम के साथ उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन बसाहटों में विद्यालय संचालित नहीं हो सकते वहां शासन के निर्देशों का पालन कर छात्रावास/आश्रम कागजों तक खोलकर सीमित कर दिया गया वास्तविक रूप से संचालन नहीं किया गया बच्चे शिक्षा से वंचित हुये एवं प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार शाला त्यागी बच्चों को रोकने बावत शासन के निर्देशों का पालन कर युक्ति युक्तिकरण नहीं किया गया विद्यालयों में विषय समूह के शिक्षकों की कमी के कारण बच्चें शाला त्यागी हुये इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है उन पर क्या कार्यवाही करेंगे बतायें अगर नहीं तो क्‍यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नांकित जिलों में नि:शुल्‍क बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार पड़ोस सीमा में प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्‍ध है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों के माध्‍यम से पठन-पाठन सुनिश्‍िचत किया जाता है। शिक्षकों की पदस्‍थापना सीधी भर्ती/पदोन्‍नति/स्‍थानांतरण के माध्‍यम से की जाती है। जो एक सतत् प्रक्रिया है। युक्तियुक्‍तकरण की कार्यवाही स्‍थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 2.15 अनुसार प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार।

अनियमित भुगतान के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

34. ( क्र. 2338 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में संचालित नर्सिंग होमो एवं अस्‍पतालों में आयुष्‍मान कार्ड के माध्‍यम से उपचार बावत किन-किन अस्‍पतालों/नर्सिंग होमो को अधिकृत किया गया है का विवरण देते हुये बतावें कि वर्ष 2021 से कितने आयुष्‍मान कार्डधारियों का उपचार  किन-किन अस्‍पतालों में किया गया उनके नाम पिता/पति का नाम तथा कितने लाभ से लाभान्वित किया गया की जानकारी अस्‍पतालों/नर्सिंग होमवार, जिलेवार रीवा संभाग की देवें?              (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अस्‍पतालों एवं नर्सिंग होमों को आयुष्‍मान कार्ड के माध्‍यम से किये गये उपचार हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा किन-किन को कब-कब किन-किन माध्‍यमों से प्रदान की गई का विवरण अस्‍पतालवार, नर्सिंग होमवार, रीवा संभाग का जिलेवार देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संचालित अस्‍पतालों एवं नर्सिंग होमो के आयुष्‍मान कार्डधारियों के नाम पर फर्जी रूप से उपचार दर्शाकर शासन से राशि प्राप्‍त की गई, इसकी जांच हेतु उच्‍च स्‍तरीय समिति प्रश्‍नकर्ता को सम्मिलित कर बनाकर जांच बावत निर्देश देंगे तो बतावें अगर नहीं तो क्‍यों?                    (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार संचालित अस्‍पतालों/नर्सिंग होमों के द्वारा फर्जी रूप से आयुष्‍मान कार्डधारियों के नाम पर उपचार दिखाकर अनियमितताएं की गई, अनियमितताओं पर क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की गई तो बतावें अगर नहीं की गई तो क्‍यों इस बावत क्‍या निर्देश देंगे बतावें एवं प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यवाही कब तक करावेंगे बतावें अगर नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' एवं '''' अनुसार। मरीज का नाम, पिता/पति का नाम की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (ख) क्‍लेम्‍स का भुगतान राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण के Transactions Management System (TMS) Portal के माध्‍यम से ऑनलाइन संबंधित संबंद्ध चिकित्‍सालयों के बैंक खाते में हंस्‍तातरित हो जाती है जो कि एक पारदर्शी प्रक्रिया है  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। आयुष्‍मान योजनांतर्गत हितग्राही को नि:शुल्‍क गुणवत्‍तापूर्ण उपचार का लाभ मिले अर्थात योजनांतर्गत किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो इसके लिये राज्‍य स्‍वास्थ्‍य एजेंसी ने कुछ महत्‍तवपूर्ण प्रावधान किये है जो कि निम्‍नानुसार है-             1. नि:शुल्‍क हेल्‍पलाईनआयुष्‍मान योजनांतर्गत नि:शुल्‍क हेल्‍पलाइन नंबर 14555/14477 or 1800-11-4477 जारी की गई है। जिससे हितग्राही तुरंत योजना से संबंधित मार्गदर्शन या मद्द प्राप्‍त कर सकता है। 2. कॉलसेंटरआयुष्‍मान योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों से यादृच्छिक प्रतिक्रिया (Randomly Feedback) लिया जाता है, जिससे योजना के क्रियान्‍वयन की वस्‍तु स्थिति से पता लगता हैं एवं हितग्राहियों के अनुसार योजना में समाहित किया जाता हैं। 3. Beneficiary Facilitation Agency -आयुष्‍मान योजनांतर्गत चिंहित निजी चिकित्‍सालयों में Beneficiary Facilitation Agency (BFA) के माध्‍यम से आयुष्‍मान साथी पदस्‍थ किये गये है, जिससे कि हितग्राहियों को उक्‍त चिकित्सालय में दी जाने वाली सुविधाएं एवं योजना संबंधी जानकारी प्राप्‍त हो सकें एवं हितग्राहियों को आयुष्‍मान योजनांतर्गत आने वाली समस्याओं का त्‍वरित निराकरण किया जा सके। 4.Citizen Charter –आयुष्‍मान योजनांतर्गत संबंद्ध चिकित्‍सालयों को सिटीजन चार्टर अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें उक्‍त चिकित्‍सालय की आयुष्‍मान से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाए, जिससे लाभान्वित हितग्राहियों को आयुष्‍मान योजना से संबंधित सुविधाओं की जानकारी प्राप्‍त हो सकें। 5.Website –आयुष्‍मान योजना से संबंधित जानकारी त्‍वरित रूप से हितग्राहियों, हितधारकों अथवा नागरिकों तक पहुंचे इस उद्देश्‍य से हिंदी, अंग्रेजी भाषा में अधिकारिक वेबसाईट www.Ayushman Bharat.mp.gov.in का निर्माण किया गया है। उक्‍त वेबसाईट के माध्‍यम से नागरिक योजनांतर्गत संबंधित अस्‍तपतालों का पता लगा सकते है एवं अपनी पात्रता जांच सकते है। 6.Nil-Bill Register –आयुष्‍मान योजनांतर्गत संबद्ध अस्‍पतालों में Nil-Bill Register मेंटेन करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे हितग्राहियों को किसी प्रकार की अतिरिक्‍त राशि न देने पड़े। हितग्राही द्वारा कॉल सेंटर या अन्‍य किसी माध्‍यम से राशि ली जाने की शिकायत प्राप्‍त होती है तो तुरंत कार्यवाही की जाती है एवं Nil-Bill Register की जांच कर पता लगाया जाता है कि उक्‍त हितग्राही से किसी प्रकार की राशि तो नहीं ली गई। 7.आयुष्‍मान भारत योजनांतर्गत संबद्ध चिकित्‍सालय द्वारा किसी भी प्रकार का फर्जी रूप से उपचार रोकने हेतु बॉयोऑथ अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत मरीज को उपचार का लाभ लेने के लिए भर्ती होते समय एवं चिकित्‍सालय से छुटटी के समय बॉयोऑथ करना अनिवार्य होता है, जिससे यह सु‍निश्‍िचत होता है कि वास्‍तविक हितग्राही द्वारा उपचार लाभ लिया गया है। इसके अतिरिक्‍त अगर राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण/राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी को किसी भी माध्‍यम से शिकायत प्राप्‍त होने पर शिकायत के प्रमाणी होने के पश्‍चात NHA/SHA के दिशा-निर्देश अनुसार एवं एसओपी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जांच हेतु उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन NHA द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 8. आयुष्‍मान भारत कार्यालय द्वारा Third Party Audit Agency (TPAA) को अधिकृत कर निर्देशित किया गया है कि वह संबद्ध चिकित्‍सालयों का ऑडिट (Field and Desk Audit) समय-समय पर करें। (घ) चिकित्‍सालय के विरूद्ध पाई गई अनियमितता के आधार पर NHA/SHA के दिशा-निर्देश अनुसार एवं एसओपी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वीकृत पदों की जानकारी

[राजस्व]

35. ( क्र. 2339 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के अनुविभाग राजस्‍व में कितने अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, आर.आई. व पटवारी के पद स्‍वीकृत हैं, स्‍वीकृत पद अनुसार भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी के साथ इन कर्मचारियों की एक ही जगह पर पदस्‍थापना की अवधि कितने वर्षों की हो चुकी है बतावें, तीन वर्ष से ज्‍यादा अवधि से एक ही जगह पर पदस्‍थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्‍थानांतरण बावत शासन के क्‍या निर्देश है शासन के जारी निर्देशों की प्रति देते हुये बतावें कि इनके स्‍थानांतरण बावत क्‍या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में रीवा जिले के नगर पालिक क्षेत्र अन्‍तर्गत कितने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्‍व अधिकारी एवं पटवारी पदस्‍थ है इनकी पदस्‍थापना की अवधि कितने वर्षों की नगर पालिक क्षेत्र रीवा एवं नगर की तहसील हुजूर में हो चुकी है इनके स्‍थानांतरण बावत क्‍या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के तारतम्‍य में तहसील हुजूर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्‍थ            श्री यतीश शुक्‍ला जिनकी पदस्‍थापना की अवधि तहसील हुजूर में कितने वर्षों की हो चुकी है इनके अन्‍यत्र हटाए जाने बावत क्‍या निर्देश जारी करेंगे बतावें जबकि प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा पत्र क्रमांक 237 दिनांक 26.05.2024/05.03. 2024 के माध्‍यम से मुख्‍य सचिव म.प्र. शासन भोपाल एवं प्रमुख सचिव सामान्‍य प्रशासन विभाग को पत्र भी लिखा गया था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के तारतम्‍य में             श्री यतीश शुक्‍ला नायब तहसीलदार की नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर कूट रचित तरीके से तैयार कराये गये विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर की गई विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति देते हुये बतावें कि एक आँख से विकलांग व्‍यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र 50 प्रतिशत किन आधारों पर बनाया गया है विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच के साथ संबंधित की अनियमित नियुक्ति के निरस्‍त किये जाने एवं शासन द्वारा प्राप्‍त राशि की वसूली के क्‍या निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्‍लेखित तथ्‍यों अनुसार कार्यवाही बावत क्‍या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से  (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्‍िचत की जाना

[जल संसाधन]

36. ( क्र. 2398 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के सिवनी ब्‍लॉक के अंतर्गत लगभग 30 ग्रामों में सिंचाई के पानी की कोई व्‍यवस्‍था नहीं इन ग्रामों में सिंचाई के पानी के लिये यदि माचागोरा बांध का पानी बम्‍होडी डैम एवं चिचबंद तालाब में छोड़कर इन छोटे बांधों में पानी का स्‍तर बढ़ा दिया जाए तो आसपास के सभी ग्रामों के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की असुविधाओं से निजात मिल सकेगा क्‍या यह मामला विभाग में विचाराधीन है? (ख) क्‍या विभाग द्वारा इन दोनों जलाशयों में केनालों के मध्‍यम से माचागोरा डैम का पानी छोड़ा जायेगा यदि हाँ, तो कब, नहीं तो क्‍यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के सिवनी ब्लॉक के अंतर्गत माचागोरा बांध का पानी बम्होडी डैम एवं चीचबंद तालाब में छोड़कर आस-पास के सभी ग्रामों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना विभाग में विचाराधीन नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) जी नहीं। बम्होरी बांध नहर से 05.50 कि.मी. की दूरी एवं लगभग 15 मीटर ऊंचाई तथा चीचबंध तालाब नहर से 12.50 कि.मी. की दूरी एवं लगभग 30 मीटर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पानी छोड़ा जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

चंदेरी नगर पालिका क्षेत्र को पर्यटन नगरी का दर्जा

[पर्यटन]

37. ( क्र. 2411 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पर्यटन नगरी घोषित किए जाने के संबंध में बनाए गए नीति नियम निर्देशों की प्रति देवें? (ख) पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत संबंधित क्षेत्रों को कौन-कौन सी विशेष सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है तथा संबंधी शासन के नीति नियम निर्देश की प्रति देवें? (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग के द्वारा चंदेरी नगर को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो कब तक उस कार्य योजना पर अमल शुरू हो जाएगा? (घ) चंदेरी नगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए विभाग के द्वारा इस संबंध में सर्वेक्षण करवाया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में किसी भी स्‍थल विशेष को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का विभाग में कोई प्रावधान नहीं है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

जल परियोजना को समय पर पूर्ण किया जाना

[जल संसाधन]

38. ( क्र. 2490 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा के रामनगर में सूक्ष्‍म जल परियोजना कब स्‍वीकृत हुई एवं निर्माण कार्य किस एजेन्‍सी को मिला? जारी वर्ष ऑर्डरों की एक-एक प्रति दें? इस योजना की स्‍वीकृत राशि कितनी थी? इसे किस दिनांक तक पूरा किया जाना था? क्‍या प्रश्‍नतिथि तक योजना पूरी हो गई है? अगर हाँ तो कितने प्रतिशत? कितना भुगतान प्रश्‍नतिथि तक किसको किया जा चुका है? राशिवार/भुगतान प्राप्‍तकर्ता के नामवार दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित योजना को कब-कब Extension दिया गया? समय बढ़ाएं जाने के क्‍या कारण थे? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें? समय पर कार्य पूरा न कर पाने पर कार्यादेश की शर्तों के अनुरूप क्‍या-क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कंपनी के उपर किस नाम/पदनाम के सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? जारी सभी आदेशों की प्रति दें? अगर नहीं की गई तो शासन कार्यवाही न करने वाले किस नाम/पदनाम को कब तक निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित योजना को पूरा करने की क्‍या अंतिम तिथि तय की गई है? इस योजना से किन-किन ग्रामों की कितने रकबे की भूमि सिंचित होगी? सूची दें? जिस ग्राम की भूमि आंशिक रूप से सिंचित हो रही है उस ग्राम की पूरी भूमि (कृषि योग्‍य) होने सिंचाई का क्‍या प्रावधान किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वांछित विवरण/अभिलेख  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 1, 2, 3 अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु प्रथम समय-सीमा वृद्धि स्वीकृति दिनांक 25.09.2020 से 24.12.2021 तक, द्वितीय समय-सीमा वृद्धि दिनांक 25.12.2021 से 24.12.2022 तक, तृतीय समय-सीमा वृद्धि दिनांक 25.12.2022 से 24.03.2024 तक एवं चतुर्थ समय-सीमा वृद्धि दिनांक 25.03.2024 से 31.12.2024 तक जारी आदेश  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-ब  अनुसार है। निर्माण कार्य समयावृद्वि के कारणः- संविदाकार द्वारा अत्यधिक धीमी गति से कार्य करना, प्रभावित वन भूमि में विलम्ब होना, कोरोना वैश्‍िवक महामारी के प्रथम एवं द्वितीय लहर के कारण विलंब होना प्रतिवेदित है। निर्माण कार्य अनुबंधित समय-सीमा में पूर्ण न कर पाने के कारण मुख्य अभियन्ता रीवा के पत्र क्रमांक सा./2017-11-06-01/4652 रीवा दिनांक 29.05.2023 द्वारा दण्डस्वरूप संविदाकार मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड नोयडा का पंजीयन काली सूची में दर्ज कर दिया गया है। आदेश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश में विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं है। (ग) निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.12.2024 लक्षित है। परियोजना पूर्ण होने पर 20,000 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा कृषकों को मुहैया कराई जाना प्रतिवेदित है। जिससे रामनगर तहसील के 129 ग्राम एवं मैहर तहसील के 23 ग्राम कुल 152 ग्राम सिंचाई से लाभान्वित होना प्रतिवेदित है। विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी नहीं। जिन ग्रामों के आंशिक भूमि सिंचित हो रही है उनकी पूरी भूमि को सिंचित करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

निजी स्‍कूलों के विरूद्ध कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 2491 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिस तरह कलेक्‍टर जबलपुर कार्यालय द्वारा जबलपुर जिले में निजी स्‍कूलों के विरूद्ध कार्यवाही की है उसी तरह भोपाल/इन्‍दौर/ग्‍वालियर/सतना के स्‍कूलों (निजी) के द्वारा अनियमितता करने पर ठोस कार्यवाही की जायेगी? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्‍थानों के निजी स्‍कूलों के द्वारा हर वर्ष पाठ्य पुस्‍तक बदलने, एक स्‍थान विशेष से पुस्‍तकें, कॉपी, ड्रेस खरीदने का दबाव बना कर छात्रों के अभिभावकों को मानसिक रूप से त्रस्‍त किया जाता है उसके कारण बच्‍चों और परिवारों में हीन भावना एवं मानसिक तनाव पैदा होता है? क्‍या कलेक्‍टर जबलपुर के कार्यवाही को ''नजीर'' मानकर राज्‍य शासन प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍थानों के उन स्‍कूलों पर जो कि बच्‍चों और अभिभावकों का शोषण कर रहे है उस पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही नियमों में रहकर कब तक करेंगे? (ग) अगर नहीं करेगा तो क्‍यों? कारण दें? यदि कार्ययोजना बनाई है तो एक प्रति दें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ख) शिकायत प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी उत्तरांश () अनुसार।

लोक निर्माण विभाग द्वारा तालाबों का गहरीकरण

[जल संसाधन]

40. ( क्र. 2495 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या  लोक निर्माण विभाग ने विधायक विकास निधि से वर्ष 2018 से 2022 तक तालाब गहरीकरण करवाया, यदि हाँ, तो कब-कब कितनी मिट्टी खोदी गई? (ख) क्‍या तालाब गहरीकरण की स्‍वीकृति मध्‍यप्रदेश शासन स्‍तर से दी जाती है यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यों में जल संसाधन विभाग टीकमगढ़ ने क्‍यों  कार्यवाही नहीं की? (ग) क्‍या जिले में जितने भी चंदेल कालीन तालाब हैं उनमें स्लूसों के ऊपर तांबे की प्‍लेटें लगी हुई थी? जिन्‍हें जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेचकर लोहे की प्‍लेटें लगवा दी है? जिससे पूरे गेट न खुलने के कारण किसानों को पर्याप्‍त पानी नहीं मिलता है? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ग) में वर्णित दोषी कर्मचारी व अधिकारी का नाम बतावें व यह भी बतायें कि कर्तव्‍यों का पालन उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ को क्रियान्वयन एजेंसी निर्धारित करते हुये जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जिला टीकमगढ़ द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत उनके पत्र दिनांक 03.06.2022 में महेन्द्र सागर तालाब के गहरीकरण के कार्य हेतु क्रमशः राशि रूपये 08.00 लाख एवं रू.10.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा खोदी गई मिट्टी की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, तालाब गहरीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन स्तर से नहीं दी जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ अन्तर्गत 71 चंदेलकालीन पुराने तालाब निर्मित हैं। उक्त तालाब प्राचीन हैं जिनके स्लूस के ऊपर तांबे एवं लोहे की प्लेटें लगी हुई हैं। जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ अंतर्गत अभिलेखानुसार किसी भी प्रकार की प्लेटें बेचने संबंधी प्रकरण दृष्टिगत नहीं हुआ है। वर्तमान में किसानों को जल उपलब्धता अनुसार सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सात"

रोगी कल्‍याण समिति मद में प्राप्‍त आय

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

41. ( क्र. 2496 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय टीकमगढ़ में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक रोगी कल्‍याण समिति मद में कितनी आय प्राप्‍त हुई विवरण दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित आय किस मद में कितना-कितना व्‍यय किया गया और किसकी अनुशंसा पर, व्‍यय का विस्‍तृत ब्‍यौरा दें? (ग) क्‍या रोगी कल्‍याण समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री पर भण्‍डार क्रय नियमों का पालन किया गया, क्‍या निविदा प्रकाशन कर सामग्री क्रय की गई, यदि नहीं, तो सम्‍पूर्ण खरीदी की उच्‍च स्‍तरीय जांच कमेटी बनाकर कब-तक कराई जायेगी? (घ) रोगी कल्‍याण समिति की कुल कितनी दुकानें हैं। कहाँ-कहाँ स्थित हैं। क्‍या उनका किराया अनुबंध अनुसार जमा हो रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ की रोगी कल्याण समिति की वर्ष 2018 से वर्षवार, मदवार, आय की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार। (ख) जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ की रोगी कल्याण समिति के अनुमोदन पश्‍चात व्यय किया जाता है। वर्षवार, मदवार, व्यय एवं कार्यवाही विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार। (ग) जी हाँ, भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) रोगी कल्याण समिति की कुल 30 दुकानें है जो जिला चिकित्सालय चौराहे के पास स्थित है। जी हाँ उक्त दुकानों का किराया प्रतिमाह अनुबंध अनुसार जमा किया जा रहा है।

कायाकल्प अभियान अंतर्गत बजट आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

42. ( क्र. 2546 ) श्री महेश परमार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में शासन ने कायाकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को कुल कितना बजट आवंटित किया गया? आवंटित बजट की कॉपी दीजिए।          (ख) कायाकल्प अभियान के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा विभाग के लिए कौन-कौन से नीति नियम निर्देश जारी किए गए? जारी निर्देश की प्रति देवें। (ग) कायाकल्प अभियान में उज्जैन जिले के कितने सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया, उनकी सूची देवें।                 (घ) कायाकल्प अभियान में कौन-कौन से कार्य किए गए? कार्यों की सूची देते हुए बताएं,कार्यों की स्वीकृति किन-किन सक्षम अधिकारियों एवं सक्षम समितियां से अनुमोदन प्राप्त किया गया? संपूर्ण रिकॉर्ड देवें। (ड.) उक्त अभियान के अंतर्गत चयनित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार मेजरमेंट बुक की कॉपी, इंजीनियरों की रिपोर्ट देते हुए बताओ कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य के किए गए हैं? (च) उज्जैन जिले में प्रत्येक केंद्रवार कितनी राशि खर्च की गई है? प्रत्येक केंद्र के बिल वाउचर एवं कैश बुक की प्रति उपलब्ध करावे। (छ) कायाकल्प अभियान कब से शुरू हुआ? कितनी योजनाएं एवं कार्य कराए गए? उनके अभिलेख देवें। (ज) कायाकल्प अभियान में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कब कब कितनी राशि खर्च हेतु दी गई? उनकी ऑडिट रिपोर्ट दे।            (झ) क्या राज्यस्तर से निरीक्षण हुए है? यदि हाँ, तो निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्‍ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (झ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन कान्ह डायवर्सन योजना से क्षिप्रा शुद्धिकरण

[जल संसाधन]

43. ( क्र. 2547 ) श्री महेश परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रश्‍न क्रमांक क्रमश:- 703/19/02/24, 434/12/07/23, 2536/16/03/23, 218/9/03/22, 6016/22/03/21, 1012/20/03/20, 1600/20/12/19 का रिकॉर्ड देते हुए बताइए,क्या क्षिप्रा को शुद्ध रखने के लिए कान्ह का गंदा प्रदूषित जल रोकने का स्थाई समाधान का प्रोजेक्ट आपके विभाग ने तैयार किया है? (ख) कान्हा डायवर्सन योजना एवं नवीन कान्हा डायवर्सन योजना में कितनी लागत से कितने कार्य हुए है या स्वीकृत हैं? डी.पी.आर. के साथ समस्त एमबी की कॉपी देवें। (ग) तकनीकी परीक्षण किसके द्वारा कब-कब हुआ? निरीक्षण रिपोर्ट दें। (घ) कान्ह डायवर्सन की दोनों योजना के संबंध में शासन के नीति नियम निर्देश की प्रति देते हुए बताओ की, विभाग ने शिप्रा शुद्धता को लेकर प्रोजेक्ट में क्या प्लानिंग की और क्या प्लानिंग प्रस्तवित है?             (ड.) दोनों योजना में कितना खर्च हुआ? किए गए समस्त टेंडर, कार्यालय नस्ती‍‍,समस्त बिल वाउचर कैश बुक की प्रति उपलब्ध करावें। (च) कान्ह प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी सक्षम समिति के अनुमोदन एवं कौन-कौन से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से भुगतान किए गए? कब-कब किए गए? समस्त आदेशों और भुगतानों की नस्तियों की कॉपी दीजिए। (छ) कान्ह डायवर्सन योजना में कितने कार्य कौन-कौन सी एजेंसी से कराए गए? उनकी पात्रता मापदंड सूची एवं सेवा शर्त की कॉपी दीजिए  (ज) नवीन कान्ह डायवर्सन योजना में कौन-कौन से तकनीकी विकास को सम्मिलित किया गया है? रिपोर्ट दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रश्‍नांश अनुसार उठाये गये विधानसभा प्रश्‍नों के अभिलेख  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  ''1'' अनुसार है। कान्ह के प्रदूषित जल को व्यपवर्तन करने के लिए नवीन कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) निर्मित कान्ह डायवर्जन योजना की लागत राशि रू.9,000.00 लाख एवं नवीन कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना की लागत 59,866.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष वांछित अभिलेख  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है।            (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ड.) निर्मित कान्ह डायवर्सन योजना में राशि रू.7671.35 लाख व्यय हुआ एवं नवीन कान्ह डक्ट परियोजना में कोई व्यय नहीं हुआ। वांछित अभिलेख  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-''5'' एवं ''6'' अनुसार है। (च) कार्य विभाग की नियमावली में भुगतान हेतु सक्षम समिति गठित नहीं होती, वरन कार्यपालन यंत्री ही भुगतान के लिये सक्षम अधिकारी है। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से ही भुगतान किये जाना प्रतिवेदित हैविवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''6'' अनुसार है। (छ) निर्मित कान्ह डायवर्सन योजना में के.के.स्पन पाईप प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा कार्य कराए गये। विवरण पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-''5'' अनुसार है। (ज) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है।

अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का प्रदाय

[राजस्व]

44. ( क्र. 2618 ) श्री सुदेश राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीहोर के तहसील श्‍यामपुर में रामगंज मण्‍डी (राजस्‍थान) से भोपाल (मध्‍यप्रदेश) तक सर्वेक्षित नई रेल लाईन परियोजना अन्‍तर्गत आने वाले ग्रामों के कृषकगणों की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि का प्रदाय किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक मुआवजा राशि का प्रदाय कर दिया जावेगा? समय-सीमा के साथ कृषकवार सूची उपलब्‍ध करावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जिला सीहोर के तहसील श्‍यामपुर में रामगंज मण्‍डी (राजस्‍थान) से भोपाल (मध्‍यप्रदेश) तक सर्वेक्षित नई रेल परियोजना अन्‍तर्गत 9 ग्रामों के मूल प्रकरणों में 342 कृषकों एवं पूरक प्रकरणों में 306 कृषकों इस प्रकार कुल 648 कृषकों की भूमि का विधिवत अधिग्रहण कर 626 कृषकगणों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा मूल प्रकरणों में 11 कृषकों एवं पूरक प्रकरणों में 11 कृषकों इस प्रकार कुल 22 कृषकगणों को भुगतान किया जाना शेष है। कृषकवार सूची संलग्न परिशिष्‍ट  पर है उक्‍त शेष कृषकों की मुआवजा राशि भुगतान न होने के कारण-न्‍यायालयीन विवाद, कब्‍जे संबंधी विवाद एवं सह-खाते धारकों में आपसी सहमति न होना है इन विवादों के निराकरण होते ही मुआवजा राशि का भुगतान तत्‍काल कर दिया जावेगा।
परिशिष्ट - "आठ"

सेवानिवृत्‍त उपरांत नियुक्ति एवं प्रभार दिया जाना

[जल संसाधन]

45. ( क्र. 2643 ) श्री निलेश पुसाराम उईके [श्री चैन सिंह वरकड़े, श्री आतिफ आरिफ अकील] : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जल संसाधन विभाग में पदस्‍थ नियमित-प्रमुख अभियंता,मुख्‍य अभियंता,अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्रि‍यों की पदवार वरिष्‍ठता क्रमानुसार जानकारी देवें। (ख) क्‍या विभाग द्वारा सेवानिवृत्‍त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री को संविदा नियुक्ति दी गई? यदि हाँ, तो? कब और क्‍यों व किन-किन पदों में दी गई? क्‍या इन्‍हें संविदा नियुक्ति उपरांत विभाग में दो उच्‍च पद ऊपर प्रमुख अभियंता एवं एक पद ऊपर मुख्‍य अभियंता का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यो और शासन/विभाग के किस नियम के अनुसार विवरण देवें। (ग) क्‍या विभाग में पदस्‍थ कार्यपालन यंत्रि‍यों को अधीक्षण यंत्री व मुख्‍य अभियंता को उच्‍च पद के प्रकार दिए गए है एवं सहायक यंत्रीयों को कार्यपालन यंत्री व अधीक्षण यंत्री के उच्‍च पद के प्रभार दिए गए? यदि हाँ, तो वरिष्‍ठता के साथ सूची उपलब्‍ध करावे। (घ) क्‍या विभाग में यंत्रि‍यों को दिए गए प्रभारों के मध्‍य कार्यस्‍थल की दूरी लगभग 500 कि.मी. या इससे अधिक है? यदि हाँ, तो उसकी जानकारी देवें? क्‍या यह व्‍यवहारिक, विभागीय व आमजनों की सुविधा की दृष्टि से उचित है? यदि नहीं, तो ऐसे प्रभारों को कब तक परिवर्तित/निरस्‍त किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा 04 अधीक्षण यंत्री एवं              01 कार्यपालन यंत्री को सेवानिवृत्‍त उपरांत संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। कार्य की आवश्‍यकता, शासकीय कार्यों को सुचारू रूप से संपादन, निर्माणाधीन परियोजनाओं को गति प्रदान कर           समय-सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्‍य से शासन द्वारा अनुभवी अधीक्षा यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री को संविदा नियुक्ति सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 सितम्‍बर 2017 संविदा नियुक्ति नियम की कंडिका-15 की उप कंडिका-4 के अनुसार पूर्णत: अस्‍थाई रूप से अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। वरिष्‍ठता की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जी हाँ। कार्य के बोझ तथा आवश्‍यकता, शासकीय कार्यों के सुचारू रूप से संपादन के लिए शासन हित में श्री पी.सी. महाजन, कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग, बैहर जिला बालाघाट को अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्‍डल, बालाघाट के प्रभार के साथ-साथ अधीक्षण यंत्री, निचला चंबल मण्‍डल, मुरैना का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है।

आवेदनों पर कार्यवाही

[राजस्व]

46. ( क्र. 2663 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) श्री विनीत भार्गव निवासी रायसेन रोड भोपाल द्वारा मान. मुख्‍यमंत्री जी को दिनांक 20.03.2022 को दिए गए पत्र पर उत्तर दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी देवें इनके द्वारा दिनांक 18.12.2021 को सी.एम. हेल्‍पलाईन शिकायत क्रमांक 16153764 पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई क्‍यों? कारण देवें? (ख) पत्र में उल्‍लेखित खसरा क्रमांक 787,789,790, 788/2 पर यदि कोई निर्माण है तो उसकी प्रमाणित जानकारी तहसीलदार मैहर जिला सतना की टीप सहित देवें। क्‍या पत्र में वर्णित आर.के. सिंह एवं अन्‍य के निर्माण शासकीय भूमि पर हैं? यदि हाँ, तो इसके दस्‍तावेज की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) किस नि‍गम के तहत पत्र में वर्णित वीरेन्‍द्र सिंह का नाम कटनी रोड, जेल मोड़ दुकान श्री वाल्‍मीक सिंह आ. छोटेलाल दुकान क्रमांक-04 राजेन्‍द्र सिंह आ.श्री बी.एम. सिंह दुकान क्रमांक – 1 पर संपत्ति में जोड़ दिया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ख) व (ग) की अनियमितताओं पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो इन्‍हें संरक्षण देने का कारण बतावें। इन्‍हें संरक्षण देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) श्री विनीत भार्गव निवासी रायसेन रोड भोपाल द्वारा प्रस्तुत सी.एम.हेल्पलाइन शिकायत क्र. 16153564 बन्द की जा चुकी है। किन्तु मान. मुख्यमंत्री जी को दिनांक 20.03.2022 को दिए गए पत्र एवं अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत पर जांच कराई गई तथा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण तैयार कर अनावेदक को नोटिस जारी की गई। जवाब प्राप्त किया गया तथा न्यायालयीन कार्यवाही तहसीलदार मैहर के न्यायालय में प्रचलित है। (ख) पत्र में उल्लेखित खसरा क्र. 787, 789, 790, 788/2 भूमि स्वामी हक में दर्ज भूमियां है। मौके से उक्त आराजियों में मकान निर्मित हैं। आराजी नंबर 786 रकवा 2.088 हे. भूमि जो. म.प्र. शासन (तालाब नजूल) दर्ज है उसके अंश भाग 0.020 हे. में पत्र में वर्णित श्री आर.के.सिंह अतिक्रामक के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है। (ग) नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुरूप तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई थी किन्तु पश्‍चात में परिषद से अनुमोदित नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसीलदार मैहर के न्यायालय में कार्यवाही प्रचलन में है एवं प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी सेवा निवृत्त श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव परिषद में रखकर स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके लिये उत्तरदायी तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस जारी की जाकर आगामी परिषद बैठक में यह प्रस्ताव विचारण में रखकर निर्णित किया जाएगा।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के निर्मित भवन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

47. ( क्र. 2664 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत विकासखंड सोहागपुर एवं माखन नगर में किन-किन मदों से उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, नाम एवं स्‍थान सहित बतायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में इन निर्माण कार्यों का कार्य कब से चल रहा है एवं कब तक पूरा किया जाएगा? क्‍या इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है यदि हाँ, तो कब और नहीं किया गया है तो कब तक भूमि पूजन कराया जायेगा?            समय-सीमा बतायें? (ग) उपरोक्‍त निर्माण कार्यों के संबंध में कार्य एजेंसी कौन है, नाम पता सहित बतायें?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार। भूमि पूजन हेतु निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "नौ"

नजूल की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

[राजस्व]

48. ( क्र. 2676 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत तहसील बिरसिंहपुर पटवारी हल्‍का बिरसिंहपुर आराजी क्रमांक 7 एवं 8 एवं 9 शासकीय भूमि रही है, राजस्‍व अभिलेखों, खसरा में भी कालम 12 में मध्‍यप्रदेश शासन दर्ज है? यदि हाँ, तो उक्‍त खसरा क्रमांक की जमीनों की वास्‍तविक स्थिति क्‍या है क्‍या उनमें किसी प्रकार का अतिक्रमण है अथवा अवैध निर्माण किया जा रहा है? (ख) क्‍या पटवारी हल्‍का बिरसिंहपुर के प्रतिवेदन दिनांक 11/3/2024 जिसे तहसीलदार ने दिनांक 22/5/2024 को देखा, जिस अनुसार राजस्‍व अभिलेखों में आराजी क्रमांक 7,8,9 की जमीन मध्‍यप्रदेश शासन नजूल दर्ज होने के लेख एवं स्‍थल पंचनामें में भी अंकित विवरणों के उपरांत तहसीलदार बिरसिंहपुर ने निर्णय दिनांक 22/5/2024 के पैरा (4) में पटवारी प्रतिवेदन के विपरीत, कुटिलता पूर्वक, खसरा क्रमांक 9 की आराजी का उल्‍लेख न किया जाकर, सीएमओ एवं अवैध निर्माणकर्ता से मिली भगत कर अपने स्‍थगन आदेश दिनांक 28/2/2024 को निरस्‍त करने का निर्णय पारित कर, पदीय दायित्‍वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं पक्षपात कर, शासकीय जमीन पर अवैध कब्‍जा एवं निर्माण कराया गया है? हाँ/नहीं? (ग) क्‍या  अनिरूद्ध ताम्रकार द्वारा आवेदन दिनांक 22/2/2024 सीएमओ नगर पंचायत बिरसिंहपुर को भी दिया गया था जिस पर क्‍या कार्यवाही की गई? साथ ही यह भी स्‍पष्‍ट करें कि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार खसरा क्रमाक 7,8,9 की आराजी मध्‍यप्रदेश शासन नजूल दर्ज होने के उपरांत भी उस पर अवैध रूप से नवनिर्माण के लिये उत्‍तरदायी कौन-कौन नाम, पदनाम के अधिकारी कर्मचारी है पूर्ण जानकारी देवें? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) तक के परिप्रेक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश शासन नजूल की जमीन से कब तक अवैध निर्माण को ध्‍वस्‍त कर दिया जायेगा? दोषी/उत्‍तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों को कब तक निलंबित कर उनके विरूद्ध उच्‍च स्‍तरीय जांच बैठाई जायेगी? कब तक मध्‍यप्रदेश शासन नजूल की जमीन को पुन: मध्‍यप्रदेश नजूल को सौंपी जायेगी? कृपया समय-सीमा बतायें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मौजा बिरसिंहपुर की आराजी नं 7,8 एवं 9 म.प्र. शासन नजूल भूमि नवइयत आबादी दर्ज भूमि है जो खसरा के 12 नं. कालम में म.प्र. शासन नजूल भूमि दर्ज है जिसके अंशभाग में लोग मकान बनाकर निवासरत है व कुछ शेष भाग नाली, रोड व रिक्‍त है। नवीन रूप से किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। किसी व्‍यक्ति द्वारा अवैध निर्माण होना नहीं पाया गया है। (ख) आवेदक अनिरूद्ध ताम्रकार द्वारा मौजा बिरसिंहपुर की आराजी नं. 7 एवं 8 में अनावेदक द्वारा निर्माण किये जाने संबंधी आवेदन पर न्‍यायालय के प्रकरण क्र 0002/ 70/2023-24 में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये मौके से पटवारी एवं राजस्‍व निरीक्षक की जांच अनुसार अनावेदक का मकान निर्माण निजी स्‍वत्‍व की भूमि नं. 6/2 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा निर्माण कार्य पाये जाने तथा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित खसरा नंबर पर निर्माण कार्य नहीं होने के कारण स्‍थगन आदेश सहित दिनांक 22/05/2024 को निराकरण किया गया। (ग) आवेदक के आवेदन अनुसार नगर परिषद बिरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 1748/न.प./2024 बिरसिंहपुर दिनांक 23/02/2024 से अनावेदक श्री रामसुशील पाण्‍डेय को निर्माण कार्य रोकने का नोटिस दिया जाकर कार्य बन्‍द कराया गया तथा भूमि संबंधित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने का लेख किया गया जिस पर अनावेदक द्वारा मौजा बिरसिंहपुर की आराजी नं. 6/2 निजी स्‍वत्‍व संबंधी दस्‍तावेज प्रस्‍तुत किये गये। अनावेदक द्वारा किसी प्रकार से शासकीय भूमि पर निर्माण किया जाना नहीं पाया गया। (घ) प्रश्‍नांश (क),(ख) एवं (ग) अनुसार जानकारी निरंक है।

नवीन पेंशन योजना की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

49. ( क्र. 2727 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूली शिक्षा विभाग में नवीन शैक्षिणिक संवर्ग शिक्षकों को नवीन पेंशन योजना के तहत शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो शासन के आदेश की प्रति देवें एवं यह बताएं कि कटनी जिले में इस योजना के तहत किन-किन कर्मचारियों की कटौती कर्मचारी के वेतन से की जाती है एवं इसमें शासन का देय अंश कितना है? जानकारी शिक्षक संवर्गवार, शिक्षकवार एवं वर्षवार देवें कि किन-किन खातों में कितनी-कितनी राशि जमा की गयी है? ऐसे शैक्षिणिक संवर्ग के कितने शिक्षक है? जिनके वेतन एवं शासन के देय अंश की कटौती नहीं की जा रही है? जानकारी देवें? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो शेष नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों की पेंशन अंशदान की कटौती नहीं की जा रही है? उसे क्या अगले वेतन भुगतान से की जायेगी? उक्त नवीन पेंशन योजना के तहत कटौती नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो अनुसार। शासन का देय अंश 14 प्रतिशत हैं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-दो में समाहित है। शेषांश नवीन शैक्षणिक संवर्ग के वेतन से कटौती न किये जाने की जानकारी निरंक हैं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय निविदाओं में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

50. ( क्र. 2738 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कलेक्टर बालाघाट के द्वारा आउटसोर्स से साफ-सफाई ठेका कार्य निविदा का प्रकाशन कब किया गया? निविदा प्रकाशित समाचार पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावे एवं चयनित आउटसोर्स एजेंसी को जारी कार्य आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कारवाई जावे? (ख) क्या विगत सात वर्षों से बगैर निविदा प्रकाशन के एक ही एजेंसी से साफ-सफाई कार्य लिया जा रहा है एवं कार्यरत उक्त एजेंसी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का कलेक्टर दर से वेतन प्राप्त कर कर्मचारियों को मात्र 6000/- दिया जाता हैं? यदि नहीं, तो कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बैंक पासबुक की फोटो कॉपी उपलब्ध कारवाई जावे? (ग) क्या इसी एजेंसी का जिला चिकित्सालय बालाघाट में भी साफ-सफाई का ठेका उक्त अवधि में चलता रहा? जिससे कर्मचारियों से दोनों स्थान में कार्य कराते रहे एवं दोनों स्थान से राशि लेते रहे एवं एक भुगतान कर्मचारियों को कर रहे थे? (घ) क्या कार्यालय कलेक्टर बालाघाट में वर्ष 2016 में साफ सफाई ठेका राशि ऑफ सेट प्राईज कम थी एवं ठेका राशि अधिक दी गयी है? एजेंसी द्वारा अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत से किए जा रहे गबन पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) विगत 07 वर्षों की अवधि में से दिनांक 01.09.2019 से दिनांक 31.12.2023 तक इसी एजेंसी का कार्य दोनों स्थान पर चलता रहा। दोनों स्‍थान पर पृथक-पृथक कर्मचारियों से कार्य करवाया जा कर पृथक-पृथक भुगतान किया गया है। (घ) जी नहीं। वर्ष 2016 में निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें दो निविदा प्राप्त हुई थी। प्राप्त निविदा अनुसार ठेका की राशि 74119/- की निविदा 70941/- स्वीकृत की गई है। वर्ष 2019 में भी निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें मात्र एक निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा खोली नहीं गई तथा निरस्त कर दी गई है। वर्तमान में 2016 में स्वीकृत दर अनुसार एजेन्सी से कार्यालय की साफ-सफाई का कार्य लिया जा रहा है। एजेन्सी द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों की मिली भगत से कोई गबन नहीं किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कायाकल्प अभियान में हुए कार्यों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

51. ( क्र. 2805 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में योजना प्रारंभ होने से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कायाकल्प अभियान में कुल कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई? कितनी राशि शेष है? तालिका में वर्षवार जानकारी देवें? (ख) कायाकल्प अभियान की क्रियान्वयन के लिए विभाग के द्वारा जारी किए गए समस्त निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) अशोकनगर जिले में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत कार्य कराया गया है? प्रत्येक केंद्र पर व्यय की गई राशि, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र, केश बुक, माप पुस्तिका, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे। (घ) क्या भ्रष्टाचार के चलते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किए गए कार्य की माप पुस्तिका उपलब्ध नहीं है? (ड.) क्या राज्य शासन जांच के लिए राज्य स्तरीय जांच दल गठित करेगी या नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) :  (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अशासकीय विद्यालयों में प्राइवेट प्रकाशनों की पुस्‍तकों से पढ़ाई एवं गणवेश क्रय

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 2842 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितने ऐसे अशासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालय संचालित है जिनके द्वारा राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा प्रकाशित पुस्‍तकें नहीं पढ़ाई जाती है संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें।            (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कितने प्राथमिक एवं माध्‍यमिक अशासकीय वि़द्यालय है जिनकी पुस्‍तकें/गणवेश चिन्हित दुकानदारों और स्‍वयं विद्यालय द्वारा बेची गई है? (ग) प्राथमिक एवं माध्‍यमिक अशासकीय विद्यालयों द्वारा या दुकानदारों द्वारा बेची जा रही पुस्‍तकें/गणवेश जो अधिक कीमत में बच्‍चों को दी जाती है, तो क्‍या इनके विरूद्ध विभाग द्वारा कोई जांच कराई गई है। यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) छतरपुर जिले में किसी प्राथमिक या माध्‍यमिक विद्यालय के खिलाफ यदि कोई कार्यवाही की गई है तो बतावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में 23 अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिनके द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रकाशित एवं अन्य प्रकाशन की पुस्तकें भी पढ़ाई जाती है। (ख) से  (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंदौर के अस्‍पतालों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

53. ( क्र. 2864 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में कि‍तने अस्‍पतालों में आयुष्‍मान कार्ड से इलाज होता है? जिलावार, अस्‍पताल नाम सहित देवें। प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में इन्‍हें कितनी राशि शासन से लेना शेष है अस्‍पताल का नाम, राशि सहित जिलावार देवें। 06 माह से अधिक लंबित भुगतान प्रकरणों की संख्‍या पृथक से अस्‍पतालवार, जिलावार देवें। (ख) इन्‍दौर जिले में कितने पंजीकृत निजी अस्‍पताल है? इनमें दिनांक 01-01-23 से 31-05-24 तक कार्यरत स्‍टाफ के P.F. की जानकारी अस्‍पताल नाम, कर्मचारी संख्‍या, अस्‍पताल अंशदान, कर्मचारी अंशदान सहित माहवार देवें। (ग) इंदौर जिले के इन पंजीकृत अस्‍पतालों में फायर सेफ्टी सार्टिफिकेट अस्‍पतालवार देवें। जिन अस्‍पतालों में यह नहीं है उन पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लंबित राशि के कारण जो अस्‍पताल आयुष्‍मान योजना में उपचार नहीं कर रहे है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभाग क्‍या कदम उठा रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसारजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला इंदौर द्वारा प्रदाय की गई जानकारी अनुसार जिले में कुल 259 पंजीकृत निजी चिकित्‍सालय है। शेष चाही गई जानकारी इस विभाग से संबंधित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) इन्‍दौर संभाग अंतर्गत जिलों से प्राप्‍त जानकारी अनुसार आज दिनांक तक किसी भी चिकित्‍सालय द्वारा लंबित राशि के कारण आयुष्‍मान योजना में उपचार नहीं करने से संबंधित कोई भी शिकायत किसी भी माध्‍यम से प्राप्‍त नहीं हुई है, किन्‍तु यदि इस प्रकार कोई भी शिकायत प्राप्‍त होती है तो शिकायत के प्रमाणित होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

ज्‍वाइंट वेंचर निविदाकर्ताओं को शामिल होने की पात्रता

[जल संसाधन]

54. ( क्र. 2865 ) श्री बाला बच्चन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल संसाधन विभाग तथा उनके उपक्रम में निर्माण कार्यों की निविदाओं में ज्‍वाइंट वेंचर निविदाकर्ताओं को शामिल होने की पात्रता है। यदि हाँ, तो तत्‍संबंधी प्रावधान प्रस्‍तुत किए जाये? (ख) क्‍या विभाग तथा इनके उपक्रम में विगत 03 वर्षों में निविदाओं में अपंजीकृत ज्‍वाइंट वेंचर्स को स्‍वीकार किया गया है और पंजीकरण की कार्यवाही निविदा स्‍वीकृत होने के बाद की गई है? ऐसे समस्‍त प्रकरणों का पूरा विवरण वर्षवार देवें। (ग) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ज्‍वाइंट वेंचर एग्रीमेंट का पंजीकरण अनिवार्य है तो जिन निविदाओं में स्‍वीकृति के पूर्व अपंजीकृत एग्रीमेंट किए गए है उसके कारण पूरी निविदा प्रक्रिया दूषित हो गई है? प्रकरणवार विभागीय स्थिति स्‍पष्‍ट करें? (घ) इससे शासन को हुई क्षति की गणना प्रकरणवार करके देवें। प्रकरणवार ऐसी निविदा स्‍वीकार करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिये विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। निर्माण कार्यों में निविदाकर्ताओं के ज्वाईंट वेंचर में शामिल होने की पात्रता है। ज्वाईंट वेंचर के प्रावधान की  छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रावधान अनुसार निविदा में भाग लेने के पूर्व ही निविदाकारों को ज्वाईंट वेंचर में भाग लेने की स्थिति में, ज्वाईंट वेंचर एग्रीमेंट का नोटराईज्ड अथवा रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में निविदा प्रक्रिया का दूषित होना एवं उससे शासन को हुई क्षति एवं निविदा स्वीकार करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - "दस"

छात्रों को शिक्षण शुल्‍क वापस किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

55. ( क्र. 2926 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने नर्सिंग कॉलेज की मान्यता/सम्बद्धता किन कारणों से कब और क्यों समाप्त की गई? कॉलेज का नाम, पता, किस पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त है (डिग्री/डिप्लोमा) मान्यता/सम्बद्धता कब तक थी, मान्यता/सम्बद्धता समाप्ति के समय कॉलेज में कितने छात्र किस-किस कक्षा में अध्यनरत थे, कॉलेज की वर्षवार शुल्क, परिवहन व्यय, कितने कॉलेजों के पास स्वयं के हॉस्टल है, होस्टल व्यय, कॉलेज बिल्डिंग स्वंय की अथवा किराये की, कॉलेज के स्वयं के चिकित्सालय अथवा अनुबंध के आधार पर चिकित्सालय (चिकित्सालय का नाम, कितनी सीट, कितने समय के लिये आवंटित कराई गई)? जिलेवार, कॉलेजवार बताये। (ख) नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के क्या नियम है? छात्रों को किन-किन बातों को ध्यान में रखकर कॉलेज में प्रवेशित कराया गया है? प्रवेश के समय निरस्त मान्यता वाले सभी कॉलेज छात्रों को प्रवेशित कॉलेजों की सूची में शामिल थे, मान्यता समाप्ति के बाद छात्रों के शैक्षणिक सत्र को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या प्रावधान किया है? कितने छात्र मान्यता/सम्बद्धता समाप्ति के बाद नर्सिंग शिक्षा से वंचित हो रहे है? कितने छात्रों को कॉलेज शुल्क वापस कर दिया गया है? सरकार ने शुल्क वापस करने के लिये नीति नियम बनाये है? मान्यता/सम्बद्धता के कारण छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिये सरकार इन छात्रों की आर्थिक सहायता कर उनकी शैक्षणिक सत्र को पूरा करने का प्रयास करेगा? (ग) छात्र संगठन एवं छात्रों सहित जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में ज्ञापन, आवेदन, पत्र के माध्यम से विभाग से छात्रहित में कार्यवाही करने के लिये प्रेषित किये है, संपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुपालन में उपलब्ध कराई जाये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्‍यप्रदेश नर्सेस रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 28 नर्सिंग संस्‍थाओं के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 80 नर्सिंग संस्‍थाओं की एवं शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 04 नर्सिंग संस्‍थाओं की एवं माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेशानुसार सी.बी.आई जांच में अनसुटेबल पाई गई 66 नर्सिंग संस्‍थाओं की मान्‍यता नर्सिंग शिक्षण संस्‍था मान्‍यता नियमों का पालन नहीं करने के कारण समाप्‍त की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। कालेजों के वर्षवार शैक्षणिक शुल्‍क जी.एन.एम. व ए.एन.एम. पाठ्यक्रम की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। डिग्री पाठयक्रम के शैक्षणिक शुल्‍क का निर्धारण द्वारा किया जाता है जिसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। कालेजों के स्‍वयं के हॉस्‍टल अथवा हॉस्‍टल व्‍यय के नियम की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। संस्‍थाओं की भवन एवं चिकित्‍सालय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (ख) नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश संबधित नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। सी.बी.आई. जांच के पश्‍चात मान्‍यता समाप्‍त की गई नर्सिंग संस्‍थाओं के छात्रों का शैक्षणिक सत्र के संबंध में निर्णय लेने के लिए माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक डब्‍ल्‍यू पी.क्र. 1080/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 से सेवानिवृत्‍त न्‍यायाधीश की अध्‍यक्षता में 03 सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।       (ग) छात्र संगठन एवं छात्रों सहित जनप्रतिनिधियों के ज्ञापन नर्सिंग की पढ़ाई के संबंध में विभाग में आना नहीं पाया गया। माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई हिन्‍दी प्रथम भाषा एवं अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में शुरू की जा चुकी है।

मनावर में BEO को एकाधिक प्रभार दिया जाना

[स्कूल शिक्षा]

56. ( क्र. 3051 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या छात्रावास आश्रम में शासन नियमानुसार अधीक्षक कार्यकाल 3 वर्ष रहता है? मनावर ब्लॉक में कितने अधीक्षक को एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है और वह किस नियम अनुसार एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है? (ख) विकासखंड मनावर अंतर्गत कितनी हाई सेकेंडरी मिडिल प्राइमरी स्कूल में दर्ज संख्या अनुसार कितने नियमित शिक्षक व कितने अतिथि शिक्षक वर्ष 2023-24 में रखे गए, स्कूलवाइज बताएं। (ग) विकासखंड मनावर में आवश्यकता से अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किस नियम व आदेश अनुसार की गई तथा अतिरिक्त बिना आवश्यकता के अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पर मानदेय दिया गया, जिससे शासन के राजस्व की हानि हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, दस्तावेज उपलब्ध करावें। (घ) BEO भरत जांचपुरे BEO के प्रभार के साथ-साथ मनावर विकासखंड के कितने स्कूल संकुल के प्रभार के दायित्व तथा कितने संकुल के वित्तीय प्रभार है, प्रतिसहित बतावें। किस नियम अनुसार इतने सारे प्रभार उन्हें दिए हैं, प्रति सहित बतावें। (ड.) विकासखंड मनावर में स्कूल, आश्रम, छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी अंशकालीन कर्मी कितने रखे गए तथा कब से रखे गए तथा किस अधिकारी के आदेशानुसार रखे गए हैं तथा उनका मानदेय किस मद से कितना भुगतान हुआ है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की जानकारी प्रति सहित देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधूरी नहर निर्माण से सिंचाई हेतु पानी की कमी

[जल संसाधन]

57. ( क्र. 3052 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऊकाला डैम निर्माण 7 वर्ष बीतने के बाद भी नहर निर्माण-कार्य प्रश्‍न-दिनांक तक अधूरा होने से ग्राम सावलाखेड़ी, आड़ाबयड़ा, पिपलिया, जामनिया, मंडावदा, बड़िया के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, कबतक नहर-निर्माण कार्य पूर्णकर किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। समय-सीमा सहित बताएं। (ख) नहर निर्माण में भ्रष्टाचार और सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 5 हजार किसान सिंचाई की पानी से वंचित हैं? क्या भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांचकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों। (ग) मनावर विधानसभा क्षेत्र में RMS एवं सह-पाइप पुलिया निर्माण कार्यों में मानक के अनुरूप घटिया सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जांच कब तक की जाएगी, समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, की जाएगी तो क्यों। (घ) मनावर विधानसभा के ग्राम-पंचायत उपड़ी तालाब से जो नहर बनाई गई है उसमें घटिया निर्माण की वजह से ग्राम-पंचायत कलाल्दा (ग्राम बेलाली) में नहर का पानी रिसने से वहां के घरों और खेतों में पानी भर जाता है, उसको कब तक पक्का बनाया जाएगा। (ड.) मनावर विधानसभा के ग्राम-पंचायत कलाल्दा (सुलीबयडी) में तालाब की नहरों का निर्माण-कार्य प्रश्‍न-दिनांक तक भी पूर्ण नहीं होने से ग्राम पंचायत कुवाड में खेतों में पानी रिसने से किसानों की फसल खराब हो रही, कब तक अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाएगी और नहर को पक्का बनाया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) ऊकाला नाम से नर्मदा ताप्‍ती कछार अंतर्गत संरचनाधीन कोई तालाब निर्मित नहीं है, अपितु ऊकाला ग्राम के डाउन स्ट्रीम में खेड़ी तालाब स्थित है। खेड़ी तालाब का निर्माण जनवरी 2017 से कराया जा रहा है। खेड़ी तालाब की निर्मित नहरों द्वारा ग्राम सावलाखेड़ी, आड़ाबयड़ा, मंडावदा की कुल 375 हेक्टेयर, क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जाना प्रतिवेदित है तथा शेष ग्रामों पिपलिया, जामनिया, बड़िया के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को नहर से नाले में पानी छोड़कर स्वयं के साधन द्वारा लगभग 350 हेक्टेयर में पानी उपलब्ध कराया जाना प्रतिवेदित है। बाँध के डूब क्षेत्र से जामनपाटी, जामला, खेड़ीग्राम में कुल 175 हेक्टेयर सिंचाई की जा रही है। नहर निर्माण के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्‍त किये जाने की कार्यवाही मैदानी स्‍तर पर प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) खेड़ी तालाब से 5,000 नहीं अपितु 624 कृषकों को 900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। वर्तमान में निर्मित नहरों से कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को कुल 375 हेक्टर में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्‍नांश (क) के उत्तर अनुसार कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्‍त किए जाने की कार्यवाही मैदानी स्‍तर पर प्रचलन में है। अतः अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच का प्रश्‍न हीं नहीं है। (ग) संरचना अधीन मनावर विधानसभा क्षेत्र में RMS एवं सह-पाइप पुलिया निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है अतः शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न नहीं। (घ) उपड़ी नाम से संरचनाधीन कोई भी तालाब निर्मित नहीं है। उल्लेखित क्षेत्र अंतर्गत मण्डावती तालाब निर्मित है। तालाब की नहर से बैलाली में नहर की आर.डी. 3570 से 5220 मी. के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में कन्टुर नहर होने से नहर चालू करने के शुरुआत में नहर से आंशिक रूप से रिसाव होकर, ग्राम बैलाली के पहाड़ी क्षेत्र में ढलान में निर्मित रिसाव होता है। नहर प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद स्वतः उक्त रिसाव अपने बंद हो जाता है। समस्या के निदान हेतु कांक्रीट लाईनिग का प्रस्ताव मैदानी स्‍तर पर परीक्षणाधीन है। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत कलाल्दा में वर्ष 2010 में निर्मित किसान तालाब की नहरों की मरम्मत के लिए लागत रू.102.00 लाख का आर.आर.आर. अंतर्गत प्राक्कलन मैदानी अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में नहरों का मरम्मत कार्य कराये जाने की निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

अनुसूचित जनजाति उपयोजना में राशि आवंटन

[संस्कृति]

58. ( क्र. 3123 ) श्री संजय उइके : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को अनुसूचित क्षेत्रो हेतु अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) में योजनाओं हेतु राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का किन-किन जिलों में         कहां-कहां, किन-किन कार्यों का कितनी-कितनी लागत का व्यय किया गया? (ग) आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी देव स्थलों का प्रदेश में कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत का निर्माण किया गया? नहीं किया गया तो किन कारणों से नहीं किया गया?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वाहन चालक व ईंधन की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

59. ( क्र. 3224 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल अंतर्गत किन-किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में मरीजों की सुविधा हेतु, किन-किन विधायकों द्वारा कौन-कौन से वाहन उपलब्‍ध कराये गये हैं? स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला शहडोल के विधायकों द्वारा विधायक विकास निधि से दिये गये एम्‍बुलेंस, शव वाहन, के संचालन एवं रख-रखाव की क्‍या व्‍यवस्‍था है तथा उसे संचालित करने हेतु वाहन चालक एवं ईंधन की क्‍या व्‍यवस्‍था है? उसके लिए आवंटन कहॉ से प्रदाय किया जाता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के द्वारा शव वाहन, एम्‍बुलेंस एवं वाहन चालकों के व्‍यवस्‍था एवं रख-रखाव के लिए शासन एवं प्रशासन क्‍या कदम उठायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार शासन एवं प्रशासन से स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में संचालित वाहनों को निरंतर चलाने के लिए क्‍या योजना तैयार की जा रही है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जिला शहडोल के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों से शव वाहन, एम्‍बुलेंस एवं वाहन चालकों के व्‍यवस्‍था एवं रख-रखाव की जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार। (घ) जिला शहडोल के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों से संचालित वाहनों को निरंतर चलाने के लिए योजना की जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार।

परिशिष्ट - "बारह"

राजस्‍व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख में पदोन्‍नति

[राजस्व]

60. ( क्र. 3297 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री हसन उद्दीन खिलजी एवं श्री ललन सिंह को राजस्व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पुनर्विलोकन पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.01.2024 द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। यदि हाँ, तो क्या इनमें से श्री हसन उद्दीन खिलजी का पदोन्‍नति कर दिया गया है और श्री ललन सिंह को पदोन्नति आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किया गया है?             (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अनुसार श्री ललन सिंह (अनु.जनजाति) आदेश प्रसारित न करने का क्या कारण है, यदि कोई कारण है तो क्या संबंधि‍त को सूचित किया गया है या नहीं? (ग) उक्त दोनों व्यक्तियों में से केवल श्री ललन सिंह को पदोन्नति से वंचित कर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, अभी तक पदोन्नति से वंचित होने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। विभागीय आदेश दिनांक 01/07/2024 द्वारा श्री ललन सिंह को राजस्‍व निरीक्षक से सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर प्रोफार्मा पदोन्‍नति प्रदान की गई है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। विभागीय आदेश दिनांक 01/07/2024 जारी कर संबंधित को सूचित किया गया। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेरह"

नवीन हाई स्‍कूल भवनों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

61. ( क्र. 3311 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) बैरसिया विधानसभा में कितने नवीन हाई स्कूल भवन दिनांक 30.06.2024 तक स्वीकृत किये गये हैं? ग्रामवार सूची उपलब्ध कराये। (ख) पूर्व में स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल मजीदगढ़, बागसी, कढैया, हिरनखेड़ी एवं नलखेडा में शाला भवनों में निर्माण कार्य आरंभ क्यों नहीं हो सका हैं? कारण सहित बताये। इन कार्यों को मूर्तरूप देने के लिये क्या कार्य योजना बनाई गई हैं? शालावार बताये।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) पूर्व में स्वीकृत शासकीय हाईस्कूल हिरनखेड़ी की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 04.10.2023 को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जारी की गई है, किन्तु निर्माण एजेंसी स्तरपर निविदा संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। शेष में शासकीय हाई स्कूल मजीदगढ़, बागसी, कढैया एवं नलखेड़ा में भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। नवीन स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौदह"

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[राजस्व]

62. ( क्र. 3327 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल, रीवा व मऊगंज जिलों में कितने पद किन विभागों, किन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्‍वीकृत है पदवार, विभागवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार रिक्‍त पदों में से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्‍त है तो कब से विभागवार जानकारी देवें। इनके पद पूर्ति बावत् क्‍या निर्देश शासन के है। निर्देश की प्रति के साथ इनकी पद पूर्ति बावत् क्‍या निर्देश देंगे बतावें। अगर नहीं तो क्‍यों। रिक्‍त पदों के कारण शासन द्वारा संचालित योजनाएं प्रभावित हो रही। इसके निराकरण बावत् क्‍या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत पदों में सबसे अधिक किन विभागों में खाली है उनकी जानकारी देते हुये बतावें कि कितने ऐसे पद हैं, जहां प्रभार देकर कार्य किये जा रहे है। उनकी जानकारी विभागवार, प्रभारी अधिकारियों के नाम पद सहित का देवें। ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी जो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे है उनसे वरिष्‍ठ को प्रभार न देकर कनिष्‍ठ अधिकारी को प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है तो क्‍यों। इसकी जानकारी विभागवार, पदवार, जिलेवार देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के रिक्‍त पदों की पद पूर्ति बावत् क्‍या निर्देश देंगे? नियम विरूद्ध प्रभार देकर कनिष्‍ठों से कार्य व वरिष्‍ठों को प्रभार न देने पर कार्यवाही बावत् क्‍या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शहडोल रीवा एवं मऊगंज जिलों में राजस्‍व विभाग अंतर्गत स्‍वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार है। शेष विभागों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जिलेवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु समय-समय पर मध्‍यप्रदेश लोकसेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्‍डल को प्रस्‍ताव प्रेषित कर पद पूर्ति किये गये है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। अन्‍य विभागों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) राजस्‍व विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। प्रशासकीय एवं कार्य व्‍यवस्‍था के तहत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य आवंटित कर कार्य कराये जा रहे है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनियमित व्‍यय के दोषियों पर कार्यवाही

[जल संसाधन]

63. ( क्र. 3328 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल वा रीवा जिले में विभाग द्वारा कितने स्टॉप डैमों का कितनी-कितनी लागत से किन-किन संविदाकारों के माध्यम से कार्य कराये गये का विवरण वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का देवें यह भी बतावें की इनकी भौतिक स्थिति क्या है। इनके निर्माण व रख-रखाव बावत शासन क्या निर्देश/आदेश है? आदेश की प्रति देते हुये बताये। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बनवाये गये स्टाप डैमों का उपयोग किन कार्यों हेतु किया गया इनसे कितने रकबा की जमीन को सिंचित करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में इनके पानी से कितने रकबे की भूमि सिंचित हो रही हैं रकबा सहित जानकारी स्टाप डैमवार जिलेवार देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के स्टाप डैमों के निर्माण पूर्व स्थल निरीक्षण किन सक्षम अधिकारियों द्वारा करके T.S. एवं ऐपस जारी किया गया उनके पद नाम सहित का विवरण देते हुये बतावे कि इनका निर्माण बावत कितनी दूरी शासन द्वारा निर्धारित की गई है? क्या इसका पालन कर निर्माण कार्य कराया गया अथवा नहीं तो क्यों? इस अनियमितता के लिये जिम्मेदारों पर विभाग क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेगा व जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शहडोल जिले के जयसिंहनगर जनपद में कितने स्टाप डैमों का निर्माण कितनी लागत पर किनके द्वारा कराया गया? उनकी भौतिक स्थिति क्या है का विवरण पृथक से देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (क) के स्टाप डैमों का निर्माण शासन के जारी निर्देशों से हटकर प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृत अनुसार न कराकर राशि का गबन किया गया एवं पानी का रूकाव नहीं है? इस सब के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों से राशि वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने बावत निर्देश देगे या नहीं जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) शहडोल एवं रीवा जिले में संविदाकार के माध्‍यम से वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍टॉप डैमों का निर्माण नहीं कराये गये हैं। शेष प्रश्‍न ही नहीं उत्‍पन्‍न होता है।

स्‍वत्‍व का भुगतान न करने के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 3329 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तात्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सीधी श्री पारस नाथ शुक्ला की वर्ष 2018 में सेवनिवृत्ती के बाद पेंशन व देय स्वत्वों का भुगतान प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा अपने पत्र क्र.5400 दिनांक 31.12.2018 को प्रभार बावत पत्र लिखा गया था, पत्र के पालन में श्री शुक्‍ला द्वारा प्रभार भी विधिवत सौंप दिया था फिर भी राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आज तक जारी नहीं की गई जिसके कारण स्वत्वों का भुगतान नहीं किया जा रहा क्‍यों बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा पत्र क्र. 1358 दिनांक 14.03.2019 के द्वारा श्री शुक्‍ला के लिये स्वीकृत भी प्रदान की गई थी, लेकिन पेंशन व अन्य स्वत्वों का भुगतान नहीं कराया गया क्‍यों बतावें। इनके सभी स्वत्वों के भुगतान बावत क्या निर्देश देंगे बतावें। अगर नहीं तो क्‍यों। (ग) श्री शुक्‍ला का प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्राचार्य के लेख के बाद पेंशन व अन्य स्वत्वों का भुगतान न करने से प्रतिवेदित होकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन दायर करना पड़ा। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा स्वत्वों एवं पेंशन भुगतान बावत निर्देश दिये गये जिसकी जानकारी श्री शुक्‍ला द्वारा दिनांक 27.03.2024 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल व संचालक लोक शिक्षण को पत्र देकर माननीय न्यायालय के पारित निर्णय अनुसार भुगतान का अनुरोध किया था लेकिन आवेदन पर कार्यवही करते हुये भुगतान नहीं कराया जा रहा क्‍यों? क्‍या माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय अनुसार स्वत्वों एवं पेंशन भुगतान बावत निर्देश देंगे जानकारी दें। अगर नहीं तो क्‍यों। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार पत्राचार के बाद भी स्वत्वों व पेंशन का भुग्तान नहीं किया जा रहा जबकि श्री शुक्‍ला को हार्ट व शुगर सहित अन्य बीमारियां है। पैसे की कमी के कारण उपचार से वंचित हो रहे है। जिसके कारण अप्रिय घटना कभी भी कारित हो सकती है। इसके लिये कौन जबवदार होंगे। बतावें एवं इनके स्वत्वों के भुगतान बावत निर्देश देते हुए संबंधी के ऊपर क्या कार्यवही करायेंगे बतावें नहीं तो क्‍यों।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। लोकायुक्त पुलिस संगठन द्वारा श्री पारस नाथ शुक्ला तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 162/2018 धारा-7,13 (1) डी 13 (2) के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण संबंधित के स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के आदेश क्रमांक 1358, दिनांक 14.03.2019 के द्वारा प्रत्याशित पेंशन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तरांश (क) अनुसार। श्री पारस नाथ शुक्ला द्वारा पेंशनरी स्वत्वों के निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 8625/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 875, दिनांक 05.07 2024 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को निर्देश दिये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय नियमों की अवहेलना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

65. ( क्र. 3354 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राजपत्र 10 मार्च 2000 को प्रकाशित आदेश में कोई उम्मीदवार जिसकी दो जीवित संतान है। जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्‍चात हुआ हो तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगा।           (ख) यदि हाँ, तो सिविल हास्पि‍टल लहार जिला भिण्ड में ब्लॉक मेडि‍कल ऑफीसर के पद पर पदस्थ डॉ. विजय शर्मा की तीन संतानें जिनका जन्म क्रमशः श्‍वेता वर्ष 2003, नित्या शर्मा वर्ष 2008 एवं रूद्रांश शर्मा वर्ष 2012 में होने के बाद भी नियुक्ति वर्ष 2015 में चिकित्सक के पद किस नियम के तहत दी गई। (ग) क्या यह सत्य है कि डॉ. विजय शर्मा ने धोखाधड़ी कर परिवार समग्र आई.डी. बनवाकर सत्यता छिपाने का कार्य किया है। यदि हाँ, तो श्री शर्मा के इस कृत्य की उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित किया जावेगा यदि नहीं, तो क्यों? (घ) डॉ. विजय शर्मा द्वारा         अलग-अलग बनवाई गई समग्र आई.डी. क्रमांक 43630395, 28981655 एवं 47439564 की जांच कब तक कराई जावेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) नियुक्ति के समय आवेदक द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों के आधार पर सशर्त नियुक्ति प्रदान की जाती है। संबंधित के विरूद्ध जांच प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश '''' अनुसार। (घ) उत्तरांश '''' अनुसार। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पाठ्यक्रम प्रशिक्षण राशि की वसूली

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

66. ( क्र. 3355 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य म.प्र. के पत्र/4/प्रशि./2019/469 भोपाल दिनांक 01.07.2019 के आदेश में पब्लिक हेल्‍थ फाउण्‍डेशन ऑफ इंण्डिया द्वारा संचालित एक वर्षीय पी.जी.डी.पी.एच.एम. हेतु डॉ. विजय शर्मा चिकित्‍सा अधिकारी सिविल हॉस्‍पिटल लहार जिला भिण्‍ड का चयन वर्ष 2019 के शैक्षणिक सत्र में आई.आई.पी.एच. दिल्‍ली के लिये किया गया था? (ख) क्‍या उक्‍त पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्‍क रूपये 3.25 लाख का भुगतान राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन से संस्‍था को किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो       डॉ.विजय शर्मा द्वारा निर्धारित तारीख तक उक्‍त संस्‍थान में उपस्थित होकर पाठ्यक्रम में भाग न लेने से पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा जमा किये गये निर्धारित शुल्‍क रूपये 3.25 लाख के भुगतान की वसूली डॉ.विजय शर्मा से की गई है? (घ) यदि नहीं, तो क्‍या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला भिण्‍ड ने पत्र क्रमांक/स्‍था.वि./2019/15048-49 दिनांक 03.08.2019 के द्वारा          डॉ.शर्मा से भुगतान की गई शुल्‍क राशि रूपये 3.25 लाख वसूल की जावेगी। (ड.) यदि हाँ, तो डॉ.शर्मा से किस दिनांक को उपरोक्‍त राशि की वसूली की गई? यदि नहीं, तो क्‍या डॉ.शर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (च) उपरोक्‍त शुल्‍क की वसूली कब तक कर ली जावेगी समयावधि बताये। यदि नहीं, तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन, म.प्र. द्वारा आई.आई.पी.एच. दिल्‍ली को  डॉ. शर्मा के अध्‍ययन हेतु भुगतान की गई शुल्‍क राशि रू. 3.25 लाख का समायोजन शैक्षणिक सत्र 2019-21 के एम.पी.एच. हेतु नामांकित अन्‍य 06 चिकित्‍सकों के लिए सेमेस्‍टर-2 के भुगतान योग्‍य राशि में सुनिश्‍िचत किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार। (ड.) एवं (च) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

पंजीकृत कलाकारों को प्रोत्‍साहन राशि का प्रदाय

[संस्कृति]

67. ( क्र. 3366 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंजीकृत कलाकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश में भी गीत, नुक्कड़ नाटक, डंडार मण्डलियों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने वाले पंजीकृत कलाकारों को भी पेंशन का लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ख) क्या कलेक्टर बालाघाट के पत्र क्रमांक/3237 व.लि./2/2020 बालाघाट दिनांक 25.06.2020 द्वारा प्रत्येक कला मण्डलियों को 25000/- (रूपये पच्चीस हजार) की प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु जनपद पंचायतों के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त राशि जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दी जावेगी? समय-सीमा बतावें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन से संबंधित नहीं है। संस्कृति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2/1/18/008/2023/तीस, दिनांक 25/05/2023 के अनुसार संस्कृति संचालनालय द्वारा संचालित ''अर्थाभावग्रस्‍त विद्वानों/साहित्‍यकारों/ कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्‍तीय सहायता योजना'' अंतर्गत मध्‍यप्रदेश के 60 वर्ष से अधिक आयु के विभिन्‍न विधाओं के अर्थाभावग्रस्‍त कलाकार/साहित्‍यकारों को रू. 5000/- (प्रतिमाह) एवं उनके आश्रितों को रू. 3500/- (प्रतिमाह) मासिक आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। मासिक सहायता प्राप्‍त करने हेतु पात्र कलाकार/साहित्‍यकारों का पंजीयन होना अनिवार्य नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वारासिवनी अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

68. ( क्र. 3367 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत राजस्‍व अनुविभाग वारासिवनी में नामांतरण, अविवादित बंटवारा व नाम संशोधन के तहसीलवार कितने-कितने प्रकरण कब से लंबित है? सूची उपलब्‍ध करावें।           (ख) उपरोक्‍त प्रकरणों के लंबित रहने का कारण क्‍या है? बतावें। (ग) उपरोक्‍त प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बालाघाट जिला अंतर्गत राजस्‍व अनुविभाग वारासिवनी में तहसीलवार प्रकरणों की जानकारी इस प्रकार है:-

तहसील

नामांतरण

अविवादित बंटवारा

नाम संशोधन

लालबर्रा

865

194

0

वारासिवनी

631

160

0

खैरलांजी

516

111

0

योग

2012

465

0

 (ख) न्‍यायालयीन कार्यवाही हेतु दस्‍तावेजों की पूर्ति‍ न होना है। (ग) दस्‍तावेजों की पूर्ति उपरांत समय-सीमा में निराकरण कर दिया जायेगा।

ग्राम कापसी में बेराज निर्माण का कार्य

[जल संसाधन]

69. ( क्र. 3378 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम कापसी में बेराज निर्माण का कार्य किया जा रहा है, हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है जानकारी प्रदान करें। (ग) उक्त निर्माण कार्य मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया कि गुणवत्ताविहीन एवं घटिया सामग्री का उपयोग कर बेराज निर्माण कार्य किया जा रहा है यदि हाँ, तो संबंधित तो पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, क्या शासन इसकी जांच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) उक्त कार्य का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा कब किया गया और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ड.) क्या विभाग के अधिकारी/ठेकेदार के मार्गदर्शन में उक्त कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है यदि हाँ, तो क्या संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी हॉं, बैराज का निर्माण कार्य एजेन्सी मेसर्स संजय शर्मा, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा माह अप्रैल 2024 में प्रारंभ किया गया एवं उक्त कार्य अक्‍टूबर 2024 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। कार्य की अनुबंधित राशि रु.350.70 लाख है। (ग) बैराज का निर्माण कार्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री का ही उपयोग किया जा रहा है, घटिया निर्माण के संबंध में विभाग को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः जाँच कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। सामग्री की सूची एवं टेस्ट परिणाम  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है।           (घ) निर्माण कार्य का निरीक्षण संबंधित उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं समय-समय पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर द्वारा किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। उत्‍तरांश (ग) अनुसार शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

70. ( क्र. 3397 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कब की गई है। (ख) उपरोक्त घोषणा दिनांक से आज दिनांक तक कॉलेज प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा दिनांक 11.09.2018 को की गई थी। (ख) भारत सरकार स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण, मंत्रालय को घोषणा के पूर्व दिनांक 05.09.2018 से प्रस्‍ताव भेजकर स्‍वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था, स्‍वीकृति नहीं हुई है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नर्सिंग होम के संचालन में लापरवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

71. ( क्र. 3402 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्तमान में कहां-कहां नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। स्थान, संचालक का नाम, संचालन कर्ता की डिग्री, मोबाइल नंबर, स्थापना दिनांक सहित बनायें? (ख) प्रश्‍नांश () के प्रकाश में इन नर्सिंग होम में कौन-कौन चिकित्सक सेवायें दे रहे उनका नाम, पदस्थापना सहित बतायें? (ग) ऐसे कितने नर्सिंग होम है जिनके संचालक चिकित्सा से संबंधित न होने के बाद भी नर्सिंग होम का संचालन कर रहे है बतायें और जिले में संचालित इन सभी नर्सिंग होमों की कब-कब प्रशासन द्वारा जांच की गई जांच रिपोर्ट सहित बताएं।               (घ) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे कौन-कौन से नर्सिंग होम है जहां इलाज के अभाव में भर्ती मरीज की मृत्यु हुई? नाम स्थान व पुलिस कार्यवाही सहित बतायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) छतरपुर जिले में संचालक चिकित्‍सा से संबंधित न होने के बाद भी नर्सिंग होम का संचालन कर रहे निजी नर्सिंग होम की संख्‍या-02 है इन नर्सिंग होमों पर प्रशासन द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक ईलाज के अभाव में भर्ती मरीज की मृत्‍यु हुई हो, की नर्सिंग होम की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिव मंदिर के नाम पर दर्ज आबादी

[राजस्व]

72. ( क्र. 3434 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के तहसील मझौली अन्तर्गत ग्राम डांगी के खसरा क्रमांक 117/1, रकबा 8.36 एकड़ (3.384 हेक्टे.) वर्ष 1995-1996 से 2006 तक शिव मंदिर एवं आबादी दर्ज थी? पूर्ण विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में कितनी रकबा शिव मंदिर एवं आबादी के नाम दर्ज है? जानकारी खसरा एवं रकबा के साथ उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कूटरचित एवं फर्जी तरीके से जमीन दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज कैसे हो गयी? पूर्ण विवतरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में फर्जी एवं कूटरचित तरीके से दूसरे व्यक्तियों के नाम दर्ज करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी क्या? यदि हाँ, तो तब तक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

शासकीय स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

73. ( क्र. 3437 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अन्तर्गत विकासखण्ड कुसमी एवं मझौली के अन्तर्गत शासकीय हाईस्कूल के रूप में छूही, जमुआ नं.-1, जमुआ नं.-2, शिकरा, दरिया घरभरा, खोखरा, गोतरा, गुड़वाधार, धुपखङ, दुआरी, सोनगढ़, केशलार, पुरैनडोल, रूंदा, भदौरा, बस्तुआ, पिपराही, बहेराडोल, डेवा एवं दुबरीकला का उन्नयन किया गया है। यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उन्नयनी शासकीय हाईस्कूल भवन विहीन है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक की जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हां, शाला भवन बजट की उपलब्‍धता एवं सक्षम स्‍वीकृति पर निर्भर करता है। निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

पिछोर को जिला बनाने की घोषणा

[राजस्व]

74. ( क्र. 3449 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्‍या प्रदेश के तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अगस्‍त 2023 में पिछोर में पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इस संबंध में अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) राज्‍य शासन द्वारा उक्‍त संबंध में प्रस्‍तावित पिछोर जिले में किन-किन राजस्‍व वृत्‍तों को शामिल करने पर विचार किया है? (ग) राज्‍य शासन कब तक कार्यवाही पूर्ण कर पिछोर को जिले के रूप में अधिसूचित करेगा? समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                  (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश () के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित न‍हीं होता है।

बंगाली विस्थापितों को पट्टा प्रदाय

[राजस्व]

75. ( क्र. 3471 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 49 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पन्ना जिले में बंगाली विस्थापितों को पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु पूछे गये प्रश्‍न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा अभिलेखों की गहन तलाश एवं जाँच उपरांत पट्टे प्रदाय करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी से अवगत कराया था। (ख) प्रश्‍नांश () अनुसार अभिलेखों के गहन तलाश हेतु क्या कार्यवाही की गई है? क्या कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। यदि हाँ तो बतावे। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी, हाँ। (ख) प्रश्‍नांश () अनुसार अभिलेखों की गहन तलाश की जा चुकी है। तहसील पन्‍ना अन्‍तर्गत ग्राम रक्‍सेहा,कुंजवन, बडेरा,जमुनहाई, हाटूपुर, बडगडीखुर्द, अकला एवं दमचुआ के कुल 54 बंगाली विस्‍थापितों द्वारा स्‍वयं को भूमि आवंटन से शेष बचे होना व्‍यक्‍त करते हुए भूमि आवंटन की मांग की गई। उक्‍त आवेदनकर्ताओं के आवेदनों पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार पन्‍ना के द्वारा प्रकरण पंजीवद्ध किये गये है। आवेदको की पात्रता संबंधी सुनवाई की कार्यवाही प्रचलित है। जिसे शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

गौरव दिवस का आयोजन

[संस्कृति]

76. ( क्र. 3473 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिला बुन्देलखण्ड के महाराजा छत्रसाल जी की राजधानी रही है तथा पन्ना जिले का गौरव दिवस भी छत्रसाल जयंती के अवसर पर मनाया जाता है तथा भगवान            श्री जुगल किशोर जी का मंदिर जिले के आस पास के लोगों की अस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। क्या महाराजा छत्रसाल जी की जयंती एवं जन्माष्टमी के कार्यक्रमों का आयोजन संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जावेगा? (ख) यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) प्रदेश के प्रत्‍येक जिला मुख्‍यालय पर गौरव दिवस का आयोजन संबंधित जिले की स्‍थापना तिथि के महत्व के दृष्टिगत स्‍थानीय जिला प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा है। महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर संचालनालय द्वारा छतरपुर जिले के अंतर्गत मऊसहानियां में प्रतिवर्ष 'विरासत महोत्सव' का आयोजन किया जाता है। पन्ना जिले के अंतर्गत जुगल किशोर जी मंदिर प्रांगण में विगत दो वर्षों से संचालनालय द्वारा 'जन्‍माष्‍टमी पर्व' का आयोजन किया गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) के तारतम्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम. राइज स्कूल में अतिथि शिक्षक एवं आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

77. ( क्र. 3487 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज हायर सेकेण्डरी स्कूल नरयावली में कितने पद आउटसोर्स से स्वीकृत हैं एवं कितने पद अतिथि शिक्षकों के स्वीकृत हैं? जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पदों की पूर्ति के लिये शाला स्तर से वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई? जानकारी देवें। (ग) क्या आउटसोर्स पदों की भर्ती एवं अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शासन के नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया है एवं नियम विरूद्ध नियुक्तियां की गई हैं तथा नियुक्तियों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य स्तर पर भी शिकायतें की गई हैं? (घ) क्या आउटसोर्स से नियुक्त कर्मचारी नियमित रूप से किसी संस्था में शैक्षणिक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तथा नियुक्त कर्मचारी की जगह अन्य कर्मचारी सेवायें दे रहा है एवं वेतन नियुक्त कर्मचारी के खाते में भुगतान किया जा रहा है तथा सफाईकर्मी पद पर नियुक्त कर्मचारियों से अन्य पद पर कार्य किया जा रहा है? जानकारी देवें तथा नियोक्ता कर्मचारी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) आउटसोर्स के 05 सफाईकर्मी, 07 वॉचमैन एवं 01 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद स्वीकृत है। नियमित शिक्षक का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। अतिथि शिक्षक हेतु पद स्वीकृत नहीं होते हैं। (ख) अतिथि शिक्षकों के चयन की कार्यवाही लोक शिक्षण संचालनालय से समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत की गई है। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोई कर्मचारी आउटसोर्स से नहीं रखा गया है। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे गए। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। जी नहीं। शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

परिवहन विभाग द्वारा की गई राजस्व राशि की वसूली

[परिवहन]

78. ( क्र. 3488 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में परिवहन विभाग जिला सागर द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राजस्व राशि वसूली की गई? वर्षवार/माहवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वसूली/राजस्व राशि हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं एवं विभाग द्वारा सागर जिले में कितनी राजस्व/वसूली राशि का लक्ष्य/टारगेट वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदान किया गया है? (ग) सागर जिले में किन-किन स्थानों पर विभाग द्वारा वाहन चैकिंग एवं राजस्व वसूली का कार्य किया गया? (घ) क्या विभाग द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान भारी वाहनों/बस/अन्य वाहनों का फिटनेस समाप्त हो जाने पर एवं अन्य कारणों से कितने वाहनों का स्थायी रूप से फिटनेस/अनुबंध निरस्त किया गया?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सागर जिले में परिवहन विभाग जिला सागर द्वारा प्रश्‍न में उल्‍लेखित वर्षों में निम्‍नानुसार राजस्‍व वसूली की है :-

वर्ष

प्राप्‍त राजस्‍व (करोड़ों में)

2022-23

85.85

2023-24

113.39

2024-25

22.30

वर्षवार/माहवार जानकारी का पत्रक पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) दिशा-निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। सागर जिले में शासन से प्राप्‍त लक्ष्‍य के विरूद्ध की गई राजस्‍व/वसूली की जानकारी निम्‍न है :-

वर्ष

लक्ष्‍य (करोड़ों में)

प्राप्‍त राजस्‍व (करोड़ों में)

2022-23

99.57

85.85

2023-24

105.02

113.39

2024-25

(जून 2024 तक)

26.38

22.30

(ग) सागर जिला अंतर्गत रहली, सुरखी, राहतगढ़, खुरई, बण्डा, बीना सहित शहरी व ग्रामीण अंचलों में परिवहन सुरक्षा स्कवॉड द्वारा संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। नियम विरूद्ध संचालित पाये जाने पर वाहनों से मोटरयान अधिनियम 1988 में विहित विभिन्न धाराओं के तहत् जुर्माना अधिरोपित कर राजस्व वसूली की कार्यवाही की जाती है। (घ) वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में प्रश्‍न दिनांक तक स्थायी रूप से फिटनेस/अनुबंध निरस्त की जानकारी निरंक हैं।

मुहाल माईनर योजना के कार्य में विलम्‍ब

[जल संसाधन]

79. ( क्र. 3503 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला अंतर्गत मुहाल माईनर कार्य कब स्वीकृत किया गया एवं उक्त कार्य का भूमि पूजन, मुआवजा, खुदाई का टेन्डर, राशि व सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भी प्रश्‍न दिनांक तक कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) मुहाल माईनर का कार्य पूर्ण नहीं होने से प्रतिवर्ष 06 ग्रामों की 100 करोड की फसल का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए क्या कार्यवाही की जावेगी? स्पष्ट करें। (ग) उक्त योजना के क्रियान्‍वयन में विलम्ब क्यों हुआ व इसके जवाबदार अधिकारी कौन-कौन हैं एवं दोषि‍यों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि उक्त प्रोजेक्ट की कॉस्‍ट बढ़ती है तो क्या जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) मुहाल माईनर का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? निर्धारित समय-सीमा बताएं।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) हरदा जिला अंतर्गत मुहाल माईनर का कार्य मुख्य अभियंता नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 1068 दिनांक 19.09.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया। निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का मुख्य कारण कोविड-19 था। संभाग द्वारा कार्य की प्रथम निविदा दिनांक 20.01.2022 द्वारा आंमत्रित की गई एवं न्यूनतम दर के निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादन नहीं किए जाने के कारण जमा अमानत राशि नियमानुसार राजसात की गई। पुनः द्वितीय निविदा आमंत्रण की कार्यवाही दिनांक 06.12.2022 को की गई तथा दिनांक 17.03.2023 को अनुबंध निष्पादित किया गया। मुहाल माईनर निर्माण हेतु 05 ग्राम छीपावड, पिपल्याभारत, नीमसराय, मुहालखुर्द, मुहालकलां, ग्रामों का भू-अर्जन किया जाना है जिसमें 04 ग्राम छीपावड, पिपल्याभारत, नीमसराय, मुहालखुर्द, का आवार्ड पारित होना प्रतिवेदित है एवं 01 ग्राम मुहालकलां का आवार्ड पारित होना शेष है, जिसकी आवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा आवार्ड पारित ग्रामों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। (ख) 06 ग्रामों की 100 करोड़ की फसल नुकसान की कोई जानकारी विभाग में प्रतिवेदित नहीं है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) मुहाल माईनर के निर्माण में निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार द्वारा कार्य का अनुबंध नहीं करने एवं भू-अर्जन की कार्यवाही में अधिक समय लगने से निर्माण कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हो सकना प्रतिवेदित है। जी नहीं, विलम्ब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं हैं। कार्य की लागत में वृद्धि होना प्रतिवेदित नहीं है। (घ) मुहाल माईनर का निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पद का दुरूपयोग

[स्कूल शिक्षा]

80. ( क्र. 3518 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री व विभागों को प्रेषित शिकायती पत्र क्रमांक/369-370/विधायक हरदा 35/2024, हरदा, दिनांक 09/05/2024 पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) संयुक्त संचालक के पत्र क्रमांक/1066/स्था.-4/2024, नर्मदापुरम, दिनांक 31/05/2024 में दिए निर्देशानुसार सौरभ कुरैशिया सहायक ग्रेड-03 पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बलवंत पटेल द्वारा क्या दंण्डात्मक कार्यवाही की गई एवं वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशानुसार की गई कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता को प्रश्‍न दिनांक तक अवगत क्यों नहीं कराया गया? स्पष्ट करें। (ग) वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5541/स्था.4/ कार्यमुक्त/2024, हरदा, दिनांक 03/06/2024 सौरभ कुरेशिया को जिला कार्यालय से मूल संस्था में पदस्थ किया गया परन्तु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/5744/स्था.4/ 2024, हरदा, दिनांक 14/06/2024 से संबंधित को पुनः जिला कार्यालय में सलंग्न किया गया है। यदि हाँ, तो वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवमानना करने पर बलवंत पटेल पर क्या दंण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? स्पष्ट करें। (घ) क्या बलवंत पटेल की कलेक्टर, वरिष्ठ कार्यालयों एवं सी.एम. हेल्प लाईन पर शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या बलवंत पटेल परिवीक्षा अवधि में है? यदि हाँ, तो उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पद का बड़ा दायित्व क्यों सौपा गया? इनकी अनुचित कार्यशैली से पूरा विभाग परेशान है? जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम के पत्र क्र./1066 दिनांक 31.05.2024 के अनुक्रम में श्री सौरभ कुरेशिया सहायक ग्रेड-3 को दिनांक 03.06.2024 द्वारा मूल संस्था सी.एम. राइज उत्कृष्ट विद्यालय खिरकिया हेतु कार्यमुक्त किया गया। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उक्त वस्तुस्थिति से जिला शिक्षा अधिकारी जिला हरदा द्वारा मान. विधायक जी को दूरभाष पर अवगत कराया गया। (ग) श्री सौरभ कुरेशिया, सहायक ग्रेड-3 को दिनांक 03.06.2024 को मूल संस्था सी.एम. राइज उत्कृष्ट विद्यालय खिरकिया हेतु कार्यमुक्त किया गया था। पुनः कार्यालयीन आदेश दिनाक 14.06.2024 द्वारा स्टाफ की कमी और कार्य की अधिकता के दृष्टिगत कार्यालयीन कार्य (समेकित छात्रवृत्ति/राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति, एम.पी. टॉस्ट पोर्टल पर छात्रवृत्ति कार्य) संपादित किये जाने हेतु आगामी आदेश तक निर्देशित किया गया है। अतः उत्तरांश के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। आयुक्त नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम के आदेश दिनांक 15.05.2024 द्वारा श्रीमती पी.एम. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी हरदा को निलंबित किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर जिला हरदा के आदेश दिनांक 10.06.2024 द्वारा तत्कालिक व्यवस्था अन्तर्गत श्री बलवंत पटेल, सहायक संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी हरदा को आगामी आदेश तक कार्य संचालन की दृष्टि से प्रशासकीय प्रभार सौंपा गया। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था

 [जल संसाधन]

81. ( क्र. 3523 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा अंतर्गत ऐसी कृषि भूमि जिस पर पूरे वर्ष सिंचाई की व्यवस्था नहीं है के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया? (ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है? (ग) इन कृषि भूमि में खेती करने वाले किसानों को पूरे वर्ष सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास हुए? (घ) खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने तथा किसानों की कृषि पर निर्भरता कम करने के लिए क्या प्रयास किये गए? छतरपुर जिले के संदर्भ में विस्तृत विवरण प्रदाय करें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मात्र रबी सिंचाई की अवधि में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा भैरा लघु सिंचाई तालाब से तीन ग्रामों की 531 हेक्टेयर एवं गढ़ा सिंचाई तालाब से एक ग्राम की 205 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है। (घ) खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये छतरपुर जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा 101 लघु, 03 मध्यम एवं 03 वृहद सिंचाई परियोजनाएं का निर्माण किया जाना प्रतिवेदित है। इन परियोजनाओं एक लाख चौबीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इसके अतिरिक्त केन-बेतवा लिंक परियोजना से छतरपुर जिले में तीन लाख ग्यारह हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाना लक्षित है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये विभाग की निर्माणाधीन वृह्द एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में आधुनिक दबाव युक्त पाइप आधारित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाकर उपलब्‍ध जल का अधिकतम सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की क्रमोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

82. ( क्र. 3551 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) जिला शिवपुरी के शिक्षा विभाग (नवीन शैक्षणिक संवर्ग) की 12 वर्षीय प्रथम एवं 24 वर्षीय द्वितीय क्रमोन्नति की वर्तमान स्थिति क्या है? जानकारी दी जावे। (ख) शिक्षा विभाग में कार्यरत प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शिक्षकों को क्रमोन्‍नति (12 वर्षीय प्रथम एवं 24 वर्षीय द्वितीय) कब तक प्रदान की जावेगी? समय-सीमा बतायें। (ग) राज्य शासन के आदेश दिनांक 05.10.2023 के पालन में जिला शिवपुरी में नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक को 12 वर्षीय प्रथम क्रमोन्‍नति एवं 24 वर्षीय द्वितीय क्रमोन्‍नति कब तक प्रदान की जावेगी? (घ) लोक शिक्षण संचालनालय संभाग ग्वालियर अंतर्गत शिवपुरी जिले को छोड़कर अन्य जिलों में क्रमोन्‍नति आदेश जारी किये गये हैं लेकिन शिवपुरी जिले में क्रमोन्‍नति आदेश क्यों जारी नहीं किये गये? आदेश जारी न होने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शिवपुरी जिले में 394 लोक सेवकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है। (ख) एवं (ग) क्रमोन्नति का लाभ एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश "क" अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

83. ( क्र. 3576 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर सिविल अस्पताल बनाने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण देवें। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में रिक्त एम.डी. मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और अन्य विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा लगातार विभाग को पत्राचार और सदन सत्रों में प्रश्‍नों के माध्यम से मांग की जाती रही है। इन रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी? अगर हाँ तो कब तक? समय-सीमा बताएं।                        (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में क्या महिलाओं की सुविधा के लिए गायनिक वार्ड, लेबर रूम और 10 बेड के गहन चिकित्सा इकाई के निर्माण की कोई योजना है? अगर नहीं तो आमजनों की सुविधा के लिए इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन क्यों नहीं किया जा रहा है? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन मापदण्डों के अनुरूप नहीं है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड ऑक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। (ख) जी हाँ। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्सा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में पृथक से गायनिक वार्ड वर्तमान में नहीं है किन्तु गर्भवती महिलाओं की प्रसूति संबंधी समस्त आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। (घ) निर्धारित मापदण्डों अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का बैड ऑक्यूपेंसी रेट उन्नयन किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है।

शासकीय स्‍कूलों में नर्सरी कक्षा का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

84. ( क्र. 3577 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार प्रदेश में नवाचार कर निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ की गई है? अगर हाँ तो खरगोन जिले की किन-किन शालाओं में? विधानसभावार जानकारी दें। (ख) क्या खरगोन जिले में आठ ब्लॉकों में नर्सरी कक्षायें प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? अगर हाँ तो शेष ब्लाकों में प्रारंभ नहीं करने का क्या कारण है? स्पष्ट करें। (ग) छात्र/ छात्राओं के बेहतर अध्ययन हेतु कसरावद विधानसभा में कितने सी.एम. राइज स्कूल संचालित हैं? विवरण दें। (घ) क्या विधानसभा क्षेत्र कसरावद की हायर सेकेण्डरी स्कूल डाबरी, अहिरखेड़ा, बोरंव और माध्यमिक विद्यालय सगुर में सी.एम. राइज प्रारंभ करने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? अगर हाँ तो वर्ष 2024-25 के शिक्षण सत्र में प्रारंभ कर दी जाएंगी।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                         (ख) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा खरगोन जिले के लिए स्‍वीकृत की गई शालाओं की संख्‍या अनुसार जिले में अधिक नामांकन के आधार पर ऐसी शालाओं को चयनित किया गया है जहां विद्यालय परिसर में आंगनवाडी संचालित नहीं है। (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 02 सी.एम. राइज विद्यालय शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि कसरावद एवं शा.उ.मा.वि. डाबरी संचालित है।                   (घ) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के हायर सेकेण्डरी स्कूल डाबरी, अहिरखेड़ा, बोरंव के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शिक्षण सत्र 2024-25 से शा.उ.मा.वि. डाबरी के सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मंत्रि-परिषद् की बैठक (कंडिका 13.6, टेबल 18) दिनांक 22 जून 2021 व निर्णय अनुसार द्वितीय चरण का क्रियान्वयन वर्ष 2024 से 2032 तक किया जाना है। सी.एम. राइज विद्यालय की स्वीकृति सक्षम समिति की स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। अतएव शेष बसाहटों का संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अठारह"

नवीन शाला भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 3583 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धार में कितने शासकीय स्कूल भवन जीर्ण-शीर्ण होकर डिसमेंटल किये जाने योग्य है? यदि हाँ, तो जीर्ण-शीर्ण भवनों को कब तक डिसमेंटल किया जाएगा? कृपया अवगत करावें।        (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में क्या वर्तमान में भी जीर्ण-शीर्ण/डिसमेंटल योग्य भवनों में बच्चों को पढ़ाया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा?       जीर्ण-शीर्ण भवनों में नहीं पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थियों को कहाँ पढ़ाया जाता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के सन्दर्भ में जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों के स्थान पर नवीन शाला भवनों के निर्माण हेतु क्या कोई कार्ययोजना तैयार की गई? यदि हाँ, तो योजना कब तक प्रभावशील होगी और यदि कार्ययोजना तैयार नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) धार जिले में 459 शासकीय प्राथमिक/माध्‍यमिक स्‍कूल जीर्ण-शीर्ण भवन चिन्हित किये गये हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में धार जिला अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण, डिसमेंटल योग्‍य शाला भवनों में शालाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। ऐसी शालाओं का संचालन ग्राम पंचायत भवन, मांगलिक भवन, आंगनवाड़ी भवन एवं शालाओं के अतिरिक्‍त कक्षों में किया जा रहा है। (ग) बजट की उपलब्‍धता एवं कार्य की आवश्‍यकता के अनुसार स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी निरंक।

तालाबों का गहरीकरण

[जल संसाधन]

86. ( क्र. 3586 ) श्री श्याम बरडे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 189 पानसेमल अंतर्गत वर्षों पुराने तालाबों में गाद जमा हो जाने के कारण तालाबों की जल ग्रहण क्षमता कम हो गई है। तालाबों का गहरीकरण कब तक किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : जी नहीं विधानसभा क्षेत्र 189 पानसेमल अंतर्गत वर्षों पुराने तालाबों में गाद जमा हो जाने के कारण तालाबों की जीवित जल ग्रहण क्षमता में कोई कमी नहीं होना प्रतिवेदित है। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग में विभागीय परिपत्र क्रमांक निस/प्र.अ.-3484001/पीसी/10/भोपाल दिनांक 01.07.2011 द्वारा जारी निर्देश "तालाबों से सिल्ट हटाया जाना पूर्णतः अव्यवहारिक कार्य है तथा निष्फल होने से शासकीय धन का अपव्यय है" के अनुसार तालाबों से गाद निकालने पर प्रतिबंध है। अत: विभाग अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

निर्माणाधीन कार्य पर रोक

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 3604 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट जिला सतना में स्थित माँ मंदाकिनी नदी पवित्र सलिल की अविरल धारा को रोकने के लिये कांक्रीट की दीवार कैसे और क्यों बनाई जा रही है? उपरोक्त के संबंध में जारी किये गये आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं। कांक्रीट की दीवाल बनाने हेतु हरे भरे वृक्षों की कटाई करवाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, अवगत करायें।         (ख) मंदाकिनी के अविरल पवित्र धारा को रोकने का क्या औचित्य है? स्पष्ट करें तथा क्षेत्रीय नागरिकों व धार्मिक श्रद्धालुओं में माँ मंदाकिनी की अविरल पवित्र प्रवाह रोकने से काफी आक्रोश है। उक्त आक्रोश को देखते हुये क्‍या निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जायेगी? स्पष्ट करें। (ग) उक्त निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा कब आदेश प्रदान किये गये थे तथा कितनी राशि आवंटित की गई थी? स्पष्ट करें। (घ) उक्त निर्माण कार्य में जन आक्रोश को दृष्टिगत रखते हुये निर्माणाधीन कार्य को क्या बंद कराया जावेगा अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) चित्रकूट जिला सतना में स्थित माँ मंदाकिनी नदी पवित्र सलिल की अविरल धारा को रोकने हेतु कांक्रीट की दीवाल नहीं बनाई जा रही है, अपितु श्रद्धालुओं के स्नान हेतु 03 नग घाट का निर्माण एवं मंदाकिनी नदी के तटों का क्षरण रोकने हेतु 600 मीटर लम्बाई में गैवियन वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। आदेशों की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1/2/3 अनुसार है। उक्त दोनों प्रस्तावित कार्यों में हरे भरे वृक्षों की कटाई नहीं की जाना प्रतिवेदित है। अपितु उनके चारों ओर गैबियन स्ट्रक्चर बनाकर उनके लिये सुरक्षात्मक (प्रोटेक्शन) कार्य कराया गया है। पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई गई है। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) मंदाकिनी नदी के अविरल पवित्र धारा को रोकने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, क्षेत्रीय नागरिकों व धार्मिक श्रद्धालुओं में माँ मंदाकिनी की अविरल पवित्र प्रवाह के आक्रोश संबंधी कोई पत्र प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। चूँकि विभाग द्वारा माँ मंदाकिनी की अविरल पवित्र धारा को प्रभावित न करते हुए तट क्षरण रोधी वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्य रोकने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (ग) चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तटों के क्षरण को रोकने हेतु प्रोटेक्शन कार्य के लिये दिनांक 16.06.2022 द्वारा निर्माण हेतु राशि रू 30.08 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.08.2022 द्वारा नमामि गंगे प्रोग्राम अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रुपये 30.08 करोड़ के विरुद्ध रुपये 31.88 करोड़ की स्वीकृति प्रदाय की जाना प्रतिवेदित है। एजेन्सी निर्धारित होने के पश्चात उक्त कार्य में प्रश्‍न दिनांक तक रू. 15.00 करोड़ राशि आवंटित किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) जी नहीं। उक्त निर्माण कार्य के प्रति जन आक्रोश की जानकारी विभाग में प्रतिवेदित नहीं है। चूँकि निर्माण कार्य तट क्षरण रोधी वॉल का कराया जा रहा है, जो नदी के तट संरक्षण से संबंधित है एवं घाट का निर्माण श्रद्धालुओं के स्नान आदि के लिये बनाया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य बंद कराया जाना उचित नहीं होगा।

कालापीपल में अनुविभाग स्थापित करने की कार्यवाही

[राजस्व]

88. ( क्र. 3636 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल को तहसील का दर्जा कब दिया गया? उक्त विधानसभा क्षेत्र में कितने नगर परिषद् है तथा कितने राजस्व ग्राम उक्त विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? (ख) कालापीपल में अनुविभाग न होने के कारण आमजनों को अपने महत्वपूर्ण कार्य कराने के लिए शुजालपुर जाना पड़ता है? यदि हाँ तो क्या कालापीपल में अनुविभाग निर्मित करने संबंधी कोई प्रस्ताव इसके समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ तो आज दिनांक तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) यदि उक्त में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो क्या विभाग जनसमस्याओं एवं जनाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कालापीपल में अनुविभाग स्थापित करने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कालापीपल को तहसील का दर्जा पूर्व से प्राप्त है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर परिषद् तथा 185 राजस्‍व ग्राम हैं। (ख) जी हाँ। कलेक्‍टर से प्राप्‍त प्रस्‍ताव का परीक्षण कर 30 दिवसीय प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दावे आपत्तियां प्राप्‍त किये गये। उक्‍त प्रस्‍ताव को विभाग के अभिमत उपरांत कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त की अध्‍यक्षता में प्रशासनिक इकाइयों के गठन/पुनर्गठन हेतु गठित समिति की बैठक के समक्ष विचारण हेतु रखा जाना है। परीक्षण उपरांत राज्‍य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

तालाबों का उन्‍नयन एवं विकास

[पर्यटन]

89. ( क्र. 3640 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक 119 दिनांक 13/02/24 एवं पत्र क्रमांक 118 दिनांक 13/02/24 विभागीय प्रमुख सचिव को प्राप्त हो गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की? जानकारी देवें। किए गए पत्राचारों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) उक्त पत्रों के माध्यम से जबलपुर स्थित माढ़ोताल तालाब एवं हनुमानताल तालाब का उन्नयन, सौंदर्यीकरण एवं विकसित कब तक किया जाएगा? (घ) उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर अंतर्गत माढ़ोताल तालाब एवं हनुमानताल तालाब पुरातन धरोहर है। इसे पर्यटन की दृष्टि में पर्यटन में शामिल किया जायेगा एवं इसका सौंदर्यीकरण किया जायेगा?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित से पत्राचार कर स्थिति की जानकारी प्राप्‍त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) बजट की उपलब्‍धता एवं कार्य के औचित्‍य के आधार पर स्‍वीकृति दी जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार।

भूमिहीनों एवं आवासहीनों को पट्टे का प्रदाय

[राजस्व]

90. ( क्र. 3643 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या सीधी, सिंगरौली जिले में निवासरत सभी भूमिहीनों एवं आवासहीनों को आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान करने के लिये कोई कार्ययोजना है। (ख) यदि हाँ, तो कब तक सभी पात्र आवासहीनों को आवासीय भूमि के पट्टे प्रदान किये जावेंगे? (ग) क्या आवासहीनों को प्रदाय पट्टों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं सीमा निर्धारण करने का प्रावधान है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो कब तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर सीमा निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी? समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवासीय        भू-अधिकार योजना प्रचलित है। जिसके पात्र परिवारों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय कर भूखण्ड का आवंटन किया जाता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) प्रचलित है। इसमें पात्र परिवारों को भूस्वामी अधिकार पत्र एवं पट्टे प्रदाय कर भूखण्ड का आवंटन किया जाता है। (ख) सीधी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अन्तर्गत 16152 एवं सिंगरौली जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 4271 हितग्राहियों को भूस्वामी अधिकार पत्र दे दिये गये हैं। सीधी जिले में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) योजना के अन्तर्गत 120 एवं सिंगरौली जिले में 176 पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। शेष पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की जाँच की जाकर कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हाँ, है। (घ) प्रदाय किये गये भूस्वामी अधिकार पत्रों एवं पट्टों की राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की जाती है एवं चर्तुसीमा का निर्धारण भी किया जाता है।

रेल परियोजना की जानकारी

[राजस्व]

91. ( क्र. 3646 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना में सिंगरौली जिले में प्रभावित भू-भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी? (ख) इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिये भू-अर्जन में विलम्ब का कारण जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है, तो जिम्मेदारी तय कर लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना में प्रभावित भूमि स्वामियों की भूमिका एवं परिसम्पत्ति का मुआवजा भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में कब तक भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये क्‍या भूमि का आवंटन रेल्वे विभाग को कर दिया जावेगा, समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन में कुल 22 ग्राम आते हैं। 22 ग्रामों के कुल रकवा 294.995 हे. का आवेदन पत्र रेलवे द्वारा प्रस्‍तुत करने पर अधिग्रहण की कार्यवाही भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जाकर दिनांक 19/07/2020 को अवार्ड पारित किया गया है। बाद में आवेदक संस्‍था रेलवे द्वारा 10 ग्रामों के छूटे हुये रकवे 15.126 हे. का आवेदन पत्र प्रस्‍तुत करने पर 04 ग्रामों के रकवे 0.674 हे. का अवार्ड दिनांक 19/12/2023 को एवं 26/02/2024 को किया जा चुका है। शेष 06 ग्रामों का अवार्ड प्रक्रियाधीन है। धारा 21-22 की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा में अवार्ड पारित कर दिया जावेगा। (ख) भू-अर्जन की कार्यवाही समय-सीमा में की जा रही है। अत: लापरवाही का प्रश्‍न ही नहीं है। (ग) ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन में अ‍भी तक कुल 387. 09 करोड रूपये का अवार्ड पारित किया गया था। जिसके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 54.56 करोड रूपये राशि का भुगतान करना शेष है। यह भुगतान स्‍वत्‍व संबंधी विवादों, न्‍यायालयीन प्रकरण विभिन्‍न न्‍यायालयों में विचाराधीन होने से भुगतान शेष है। निर्णय उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाती है। (घ) अर्जित भूमियों का नामांतरण रेलवे के नाम किया जा चुका है तथा भौतिक आधिपत्य भी दिया जा चुका है। छूटे हुये 10 ग्रामों के 15.126 हे. रकवे का आवेदन पत्र प्राप्‍त होने पर 04 ग्रामों का अवार्ड पारित कर रेलवे के नाम दर्ज किया जा चुका है। शेष 06 ग्रामों का पूरक अवार्ड पारित होते ही अभिलेख संशोधन कर दिया जावेगा। अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार धारा-11 के प्रकाशन से 02 वर्ष समय-सीमा के अंदर अवार्ड पारित किया जाना होता है। इन 06 ग्रामों का धारा-11 का प्रकाशन 06/06/2023 को किया गया था। अत: 06/06/2025 के पूर्व अवार्ड समय-सीमा में पारित कर दिया जावेगा।

राजस्‍व ग्राम बनाया जाना

[राजस्व]

92. ( क्र. 3649 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) जिला डिण्‍डौरी में कितने राजस्‍व ग्राम है एवं इनके अंतर्गत कितने ऐसे पोषक ग्राम है जो राजस्‍व ग्राम के पात्रता रखते हैं? (ख) जिला डिण्‍डौरी के विकासखण्‍ड करंजिया के ग्राम कुटेलीदादर (अंदर) की आबादी कितनी है? (ग) यदि उक्‍त ग्राम आबाद है, फिर राजस्‍व रिकार्ड में निर्जन ग्राम क्‍यों घोषित हैं? अभी तक इस बारे में शिकायत के बाद जिला कलेक्‍टर के द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि की गई है तो कहाँ लंबित है? इसके क्‍या कारण हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) आबाद ग्राम कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (‍क) जिला डिण्‍डौरी अंतर्गत 845 राजस्‍व ग्राम तथा 86 वनग्राम हैं। (ख) विकासखण्‍ड करंजिया अंतर्गत वनग्राम कुटेलीदादर की आबादी 658 है।          (ग) विकासखण्‍ड करंजिया अंतर्गत वनग्राम कुटेलीदादर को आबाद वनग्राम घोषित किये जाने के संबंध में कलेक्‍टर से प्रस्‍ताव प्राप्‍त कर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है।

चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण में विलंब

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

93. ( क्र. 3666 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी शहर में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति‍ के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा भूमि पूजन भी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उसके भवन एवं अन्य अनुषांगिक भवनों तथा सड़कों आदि का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नांकित महाविद्यालय हेतु सीधी शहर में कितनी जमीन चिन्हांकित की गई है? कृपया स्थान एवं रकबे का विवरण दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) महाविद्यालय हेतु जमीन चिन्‍हांकित की गई। शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

किसानों को मुआवजा राशि का प्रदाय

[राजस्व]

94. ( क्र. 3688 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी तहसीलों के कौन-कौन से ग्राम के कौन-कौन से किसानों की फसलों का कहाँ-कहाँ प्राकृतिक आपदा से रबी फसलों को नुकसान हुआ है? कृपया ऐसे कृषकों की तहसीलवार नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि शासन ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा राशि प्रदाय करने/स्वीकृत करने हेतु कौन-कौन से मापदण्ड एवं नियम बनाए हैं? कृपया ऐसे समस्त आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर यह भी बताएं कि कितनी-कितनी भूमि पर हुए नुकसान की कितनी-कितनी राशि का मुआवजा स्वीकृत कर दिया गया है और कहाँ-कहाँ का बांट दिया गया है और कहाँ-कहाँ का बांटा जाना शेष है? प्रश्‍न दिनांक तक न बांटे जाने का कारण बताइए। प्रश्‍न दिनांक तक न बांटे जाने के क्या-क्या कारण हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक किसानों को फसलों की मुआवजा राशि बांट दी जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) टीकमगढ़ जिले की तहसील लिधौरा अंतर्गत वर्ष 2023-24 माह मार्च में हुई ओलावृष्टि से रबी फसल की क्षति कुल 08 ग्रामों में हुई थी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) जिला टीकमगढ़ की तहसील लिधौरा अंतर्गत कुल 08 ग्रामों में कुल 7619 कृषकों को फसल क्षति के लिये 4, 60, 03, 781/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। कृषकवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। प्रभावित कृषकों को पात्रता अनुसार राहत राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एम.पी.आई.डी.सी. में राजस्व की भूमि का परिवर्तन

[राजस्व]

95. ( क्र. 3704 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम डोमरी में स्थित लगभग 118 एकड़ से अधिक भूमि को उद्योगों की स्थापना हेतु एम.पी.आई.डी.सी. में राजस्व की भूमि को परिवर्तित कराया गया था, ताकि आगामी समय में भूमि पर बड़े उद्योग स्थापित हो सके और क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, परन्तु इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता को जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राम डोमरी व सोनापीपरी में स्थित भूमि को शासन के द्वारा सर्वे व सीमांकन कर उस भूमि में विस्थापन की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो उचित नहीं है। उक्त भूमि को आगामी समय में उद्योग की स्थापना हेतु एम.पी.आई.डी.सी. में ही रहने दिया जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों डोमरी व सोनापीपरी में स्थित भूमि को उद्योगों की स्थापना हेतु एम.पी.आई.डी.सी. विभाग में ही रखे जाने के संबंध में मेरे द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/189 दि. 23.02.2024 पत्र प्रेषित किए गये हैं, जिस पत्र पर उक्त भूमि को एम.पी.आई.डी.सी. विभाग में ही रखे जाने के संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और अगर कार्यवाही नहीं की गई है तो उसका क्या कारण है? कब तक कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम डोमरी स्थित कुल रकबा 77.981 हे. राजस्‍व भूमि एम.पी.आई.डी.सी. को अंतरित किया गया था। म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पत्र क्र./842/पी/2/0045/2024/ए/ग्यारह भोपाल दिनांक 22/05/2024 के अनुसार एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा पुनः राजस्व को समर्पित कर दी गई थी, जिसके पश्चात भूमि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को आवंटित की गई है एवं ग्राम सोनापीपरी में खसरा नंबर 139/1 कुल रकबा 10.2280 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में एम.पी.आई.डी.सी. विभाग में यथावत है। किसी प्रकार का विस्थापन नहीं किया गया है। (ख) माननीय विधायक को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया के पत्र क्रमांक 1159/प्र.-1/.वि../2024 दिनांक 08/06/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम डोमरी स्थित कुल रकबा 77.981 हे. भूमि एम.पी.आई.डी.सी. में परिवर्तित कराया गया था। म.प्र. शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पत्र क्र./842/पी/2/0045/2024/ए/ग्यारह भोपाल दिनांक 22/05/2024 के अनुसार एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा पुनः राजस्व को समर्पित कर दी गई थी, जिसके पश्चात भूमि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग को आवंटित की गई है एवं ग्राम सोनापीपरी में खसरा नंबर 139/1 कुल रकबा 10.2280 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में एम.पी.आई.डी.सी. विभाग में यथावत है। किसी प्रकार का विस्थापन नहीं किया गया है। शासकीय भूमियों का सम्‍यक प्रबंधन हेतु आवश्‍यकता एवं विभागों के मांग के अनुसार व्‍यापक सार्वजनिक हितों को ध्‍यान में रख कर नियमानुसार आवंटित या हस्‍तांतरित की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को एन.पी.एस. योजना का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

96. ( क्र. 3711 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों की एन.पी.एस. योजना में अंशदान राशि प्रति माह जमा होती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2016 से मार्च 2023 तक की बड़वानी जिले के शिक्षकों के एन.पी.एस. खाते में समस्त राशि जमा होने का प्रमाणीकरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उल्‍लेखित बड़वानी जिले के शिक्षकों के खाते में वेतन से काटी गई राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो कारण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में यदि राशि कर्मचारियों के पेंशन खाते में समय पर जमा नहीं की गई तो क्या संबंधि‍त विभाग एन.पी.एस. की राशि मय ब्याज के शिक्षकों के खाते में कब तक जमा करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। बड़वानी जिले की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसी शिक्षक का प्रान नंबर नहीं होना, प्रान नंबर गलत होना, माह में वेतन रोके जाना, शिक्षक का पदनाम अध्यापक/सहायक अध्ययापक/वरिष्ठ अध्यापक पोर्टल पर नहीं होना, दीर्ध अवकाश अवधि आदि होने के कारण से। (ग) वर्तमान में बड़वानी जिले में किसी शिक्षक का एन.पी.एस. की राशि जमा करने के संबंध में सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षको की एन.पी.एस. जमा करने से कोई कर्मचारी शेष नहीं है। किसी शिक्षक का एन.पी.एस. यदि किसी माह का एन.पी.एस. मिसिंग होने के संबंध में संबंधित शिक्षक का आवेदन प्राप्त होता है तो जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/वित्त/एन.पी.एस./2023/7744 भोपाल, दिनांक 01.11.2023 निर्देशानुसार मिसिंग माह का एन.पी.एस. जमा करने की कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

गुना एवं अशोकनगर जिले में राजस्व सर्वेक्षण

[राजस्व]

97. ( क्र. 3740 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) गुना एवं अशोकनगर जिले में पिछला बंदोबस्त 1956 में हुआ था, जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अनुसार न होकर मध्य भारत भू-आगम एवं कृषिकाधिकार विधान संवत 2007 अनुसार था। (ख) यदि यह सही है तो प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2 अक्‍टूबर 1959 के पश्चात गुना एवं अशोकनगर जिले में बन्दोबस्त किन कारणों से नहीं हुआ, जबकि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अनुसार प्रत्येक 30 वर्ष में बंदोबस्त किया जाने का प्रावधान निहित था? (ग) यदि यह सही नहीं है तो गुना एवं अशोकनगर जिले के किन-किन तहसीलों के किन-किन ग्रामों में बंदोबस्त किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में गुना एवं अशोकनगर जिले के     किन-किन तहसीलों के कौन-कौन से ग्रामों में राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) की प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं और इन ग्रामों में बंदोबस्त कब तक किया जायेगा, जिससे मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा भूमि सुधार आयोग के गठन की मंशानुसार भू-अभिलेख एवं भूमि सुधार कानून की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला गुना एवं अशोकनगर में सन 1956-57 में बंदोबस्‍त कार्य हुआ था l (ख) बंदोबस्‍त की प्रक्रिया को समाप्‍त किया जा चुका है। म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर भू-सर्वेक्षण द्वारा राजस्‍व रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण किया जाता है। (ग) जिलों के अंतर्गत जानकारी निरंक है l (घ) जिला गुना तथा अशोकनगर के सभी ग्रामों में वर्ष 1956-57 के पश्‍चात बंदोबस्‍त कार्य नहीं हुआ है l तथापि म.प्र. (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है l

गोंड वृहद सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

98. ( क्र. 3752 ) श्री राजेन्‍द्र मेश्राम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महत्वाकांक्षी गोंड वृहद सिंचाई परियोजना का कार्य स्वीकृत होकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है? (ख) क्या वर्ष 2019 से स्वीकृत और कार्यदेश होने के पश्चात इस परियोजना में धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है? स्वीकृति के 5 वर्ष बाद भी कार्य न होना क्या उचित है? (ग) क्या विभाग दोषी और जवाबदार अधिकारियों की पहचान कर कार्यवाही करेगा तथा इस बांध एवं सिंचाई प्रणाली जिससे सीधी और सिंगरौली जिले के सैकड़ों गांव लाभान्वित होने वाले हैं, उसे पूरा करने की कोई समय-सीमा तय करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। वर्ष 2019 में अनुबंध उपरांत परियोजना में बांध स्थल का सर्वेक्षण, भू-गर्भीय अन्वेषण एवं सैंच्य क्षेत्र का सर्वेक्षण, डिजाइन ड्राइंग, भारत सरकार वन एवं पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्‍त किये जाने की कार्यवाही आदि प्रचलन में है। परियोजना का डूब क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित होने, 229.748 हेक्‍टेयर वनभूमि प्रभावित होने, कोरोना महामारी का संक्रमण एवं तकनीकी दृष्टि से बाँध हेतु उपयुक्त स्ट्रेटा (नींव) न मिलने के कारण परियोजना में वांछित प्रगति प्राप्‍त न हो पाना प्रतिवेदित है। तथापि विभाग द्वारा वैकल्पिक बाँध स्थल का चयन कर समस्त अभीष्ट तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त कर भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। परियोजना पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

औद्योगिक विस्थापन एवं भू-अर्जन की कार्यवाहियां

[राजस्व]

99. ( क्र. 3753 ) श्री राजेन्‍द्र मेश्राम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) विधानसभा क्षेत्र देवसर अंतर्गत वर्तमान समय तक कितनी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी औद्योगिक कंपनी स्थापित हुई एवं कितनी प्रस्तावित हैं? उक्त भूमियों के अधिग्रहण में कितने परिवारों को विस्थापित किया गया? विस्थापितों/विस्थापित क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रदान की गई समस्त विस्थापना सुविधाओं का ब्यौरा देने की कृपा करें। (ख) विधानसभा क्षेत्र देवसर अंतर्गत संचालित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी औद्योगिक कंपनियों में वर्तमान समय तक कुल विस्थापितों में से कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया? कितने स्थानीय व्यक्ति रोजगार प्रदान कराने हेतु शेष हैं, उन्हें रोजगार प्रदान कराने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? जिन विस्थापित स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है, उनसे कंपनियों द्वारा कितने घंटे की सेवाएं ली जा रही हैं? उन्हें किन-किन पदों पर प्रतिदिन दर से कितना अधिकतम एवं न्यूनतम पारिश्रामिक कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है? उक्त जानकारियों की व्यक्तिवार सूची प्रदान कराने की कृपा करें। (ग) विधानसभा क्षेत्र देवसर अंतर्गत संचालित शासकीय/ अर्द्धशासकीय/निजी औद्योगिक कंपनियों के विस्थापितों को विस्थापन सुविधा प्रदान करने के पहले उनकी मूल निवासिता की पुष्टि हेतु विस्थापित क्षेत्र के स्थानीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड, बिजली बिल का परीक्षण किया गया था? ऐसे कितने विस्थापित हैं जिनके पास स्थानीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड, बिजली बिल उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी विस्थापन सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है? जानकारी देने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) देवसर विधानसभा अंतर्गत दो अर्धशासकीय कोल माइंस एवं 03 निजी कंपनियां स्‍थापित हुई हैं तथा 02 निजी कंपनियां प्रस्‍तावित हैं। इन कंपनियों की स्‍थापना से 4617 परिवारों को विस्‍थापित किया गया था। विस्‍थापितों को दी जाने वाली विस्‍थापन सुविधा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। (ख) विधानसभा क्षेत्र देवसर अंतर्गत संचालित कंपनियों में कुल 4617 विस्‍थापित परिवारों में से 2852 परिवार के बालिग सदस्‍यों को नौकरी दी गई है तथा शेष को नौकरी न देने के कारण 1765 सदस्‍यों को कलेक्‍टर मजदूरी दर के अनुसार प्रतिमाह बेरोजगारी भत्‍ता दिया जा रहा है। कंपनी स्‍थापना से 03 वर्ष के अंदर नौकरी या जीवन निर्वाह भत्‍ता देने का अनुबंध R&R पॉलिसी में किया गया है। कंपनियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्य लिये जाने के निर्देश हैं। कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अधिकतम एवं न्‍यूनतम पारिश्रमिक व्‍यक्तिवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। (ग) विधानसभा क्षेत्र देवसर अंतर्गत परियोजना से विस्‍थापित परिवारों को विस्‍थापन की सुविधा दी जाती है। परियोजना से विस्‍थापित वे परिवार हैं जो परियोजना संचा‍लन के पूर्व क्षेत्र में निवासरत थे तथा उनका आवास एवं उनकी भूमि परियोजना द्वारा ली गई है। ऐसे विस्‍थापितों की संख्‍या 4617 है। विस्‍थापितों को विस्‍थापन की सुविधा व लाभ देने के पूर्व उनके अर्जन के भू-राजस्‍व अभिलेख एवं आवास संबंधी दस्‍तावेज आधार कार्ड, वोटर आई.डी., बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि का परीक्षण किया जाने का प्रावधान है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक भी अपात्र व्‍यक्ति को विस्‍थापन का लाभ दिया जाना दृष्टिगत नहीं हुआ।

नामांतरण के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

100. ( क्र. 3761 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्ट्री कराते ही नामांतरण की प्रक्रिया हो जाने की व्यवस्था तात्कालीन माननीय राजस्व मंत्री द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था को रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आर.सी.एम.एस.) नाम दिया गया। क्या शासन द्वारा यह व्यवस्था अभी भी लागू है? यदि हाँ, तो इसके तहत सागर जिले में कितने प्रकरण का निराकरण किया गया? यदि नहीं, तो शासन इस व्यवस्था को लागू करेगा? नहीं तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि राजस्व प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश होने के बाद अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नामांतरण नहीं किया जाता है? यदि हाँ, तो सागर जिले में विगत 3 वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) सागर शहर अंतर्गत राजस्व विभाग के कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रकरणों के लंबित होने का क्या कारण है? क्या शासन अनावश्यक लंबित प्रकरण को रखने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

 

राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर भूमि का विक्रय

[राजस्व]

101. ( क्र. 3768 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिला में पटवारी हल्का कोलगवां क्रमांक 83 (कृष्णनगर) में 5 सितंबर 1959 को मदनलाल जैन वगैरह द्वारा आराजी क्रमांक 374, 375, 377, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 448, 406, 407, 390/632 किता 13 कुल रकबा 18.72 एकड़ मामनचंद्र अग्रवाल से मदनलाल जैन बगैर द्वारा खरीदी गई थी, मदनलाल जैन वगैरह खातेदारों द्वारा विक्रय एवं बटवारा करते हुए करीब 300 बटांक में अंकित हो गई। वर्तमान समय 18.72 एकड़ का यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में बढ़कर करीब 27 एकड़ कैसे हो गया? (ख) यह फर्जी और काल्पनिक रकबा राजस्व रिकॉर्ड में कथित             भू-स्वामी महेश जैन वगैरह के नाम दर्ज है, जिसका महेश जैन वगैरह द्वारा उक्त राजस्व अभिलेख के आधार पर फर्जी बिक्री की जा रही है। जनहित के मुद्दे पर आमजन द्वारा कार्यवाही की मांग विगत 02 वर्षों से कलेक्टर सतना से की जा रही है, लेकिन विलोपन की कार्यवाही कभी एस.डी.एम. कभी तहसीलदार के यहां लंबित की जा रही है किंतु कलेक्टर द्वारा विलोपन की कार्यवाही आज दिनांक तक क्यों नहीं की गई? कारण बताएं। (ग) अधिक और फर्जी रकबा विलोपन की कार्यवाही जनहित एवं शासन के पक्ष में कब तक पूरी की जाएगी? (घ) इस कार्य के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी का नाम बताएं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। राजस्‍व अभिलेख (खसरा) के कम्‍प्‍यूटरीकृत किये जाने के दौरान त्रुटि पाई गई है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के राजस्‍व प्रकरण क्रमांक 45/74/2023-24 में दिये गये निर्देशानुसार न्‍यायालय तहसीलदार रघुराजनगर के रा.प्र.क्र. 294/74/2023-24 से प्रकरण विराचाधीन है। प्रकरण में पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे। प्रकरण में सम्‍यक प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत गुणदोष के आधार पर प्रकरण निराकरण किया जायेगा।                 (ग) प्रचलित प्रकरण के निर्णय के साथ ही कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी। (घ) राजस्‍व प्रकरण में वर्तमान में जांच प्रचलित है। जानकारियां उपलब्‍ध होने के उपरांत दोषियों को चिन्हित कर कार्यवाही की जायेगी।

परिवहन चौकी में प्रायवेट व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना

[परिवहन]

102. ( क्र. 3775 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के परिपत्र क्रमांक 1973/प्रर्व.-राजस्व/टीसी/2017 ग्वालियर, दिनांक 30/03/2017 एवं पत्र क्रमांक 2396/प्रर्व.-राजस्व/टीसी/2017 ग्वालियर, दिनांक 19/04/2017 के द्वारा परिवहन चौकियों/उड़नदस्तों पर किसी भी तरह के प्रायवेट व्यक्तियों को कार्य करने हेतु मौजूद रहने को निषिद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले में चैक पोस्ट सिकंदरा (दिनारा) एवं कोटानाका (कोलारस) में प्रायवेट व्यक्ति कैसे कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, कर रहे हैं तो कौन-कौन से शासकीय अधिकारी/कर्मचारी उक्त दोनों चैक पोस्टों पर मई 2024 की स्थिति में पदस्थ थे? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित परिपत्र के अनुसार शिवपुरी जिले में क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा जनवरी 2022 से मई 2024 तक कब-कब, कहाँ-कहाँ पर भ्रमण कर परिवहन जांच चौकी एवं उड़नदस्ता की जांच कब-कब की गई? उक्त अधिकारियों द्वारा परिवहन आयुक्त को प्रायवेट व्यक्ति कार्यरत नहीं है, के प्रमाण-पत्र की भेजी गई जानकारी की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ग) क्या उक्त दोनों जांच चौकी/उड़नदस्ता में शिवपुरी जिले में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रायवेट व्यक्ति कार्य करते पाये जाने की शिकायतें प्रश्‍नकर्ता को भ्रमण के दौरान, जनप्रतिनिधियों, पीड़ितों, समाचार पत्रों, लिखित शिकायतों के माध्यम से जनवरी 2022 से मई 2024 तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो, प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति संलग्ऩ कर जानकारी दें कि विभाग द्वारा क्या कार्यवाही किसके प्रति कब की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

रोगी कल्याण समिति की बैठकों का कार्यवाही विवरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

103. ( क्र. 3778 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति की स्थापना, संरचना, कांसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेम वर्क से संबंधित समस्त अभिलेख, गजट नोटिफिकेशन की प्रति देवें। (ख) जिला रोगी कल्याण समिति धार की गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में आयोजित हुई समस्त बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन देवें। (ग) वर्ष 2019 से लेकर प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जिला रोगी कल्याण समिति के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की प्रति, वर्ष 2020-21 से लेकर 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट, केश बुक, लेजर इसके साथ 01 लाख रुपए से अधिक के भुगतान के बिल एवं वाउचर और वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। (घ) जिला रोगी कल्याण समिति धार की आय के समस्त स्रोतों के नाम एवं उनसे अर्जित होने वाली मासिक/वार्षिक आय का विवरण देवें। (ड.) क्या गवर्निंग बॉडी में होने के बाद भी प्रश्‍नकर्ता सदस्य को जिला रोगी कल्याण समिति की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता है? क्या शासन ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा या नहीं? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंथवारी हेतु आरक्षित भूमि

[राजस्व]

104. ( क्र. 3813 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मकला में कितनी भूमि पंथवारी (शासकीय भूमि) के लिए आरक्षित थी? खसरा न., रकबा, नक्शा उपलब्ध कराएं। (ख) पंथवारी की भूमि पर किस-किस को कब-कब पट्टा वितरित किया गया है? क्या पट्टे शासन के नियमानुसार वितरित किए गए हैं? उक्त पट्टे किसके आदेश से कब-कब वितरित किए गए? क्या ग्राम पंचायत को पट्टे बनाने का प्रावधान है? यदि है तो ग्राम पंचायत मकला द्वारा कितने पट्टे वितरित किए गए हैं?                       (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धुलेट में 2015 से 2022 तक कितने विकास कार्य पूर्ण किए गए एवं कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने का क्या कारण है? क्या उक्त समयावधि में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? (घ) उक्त समयावधि में किन-किन निर्माण कार्यों की राशि आहरित की गई एवं निर्माण कार्य अपूर्ण अवस्था में है? यदि राशि आहरित की गई तो विभाग द्वारा संबंधितों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) महिदपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मकला में कोई भी भूमि पंथवारी मद (शासकीय भूमि) के लिए आरक्षित नहीं है। (ख) ग्राम पंचायत मकला में पंचायत द्वारा कोई भी पट्टा वितरित नहीं किया गया, ग्राम पंचायत को पट्टे बनाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जनपद पंचायत महिदपुर की ग्राम पंचायत धुलेट में 2015 से 2022 तक कुल 79 विकास कार्य स्वीकृत होकर पूर्ण हुये है। अपूर्ण कार्य नहीं है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उज्जैन संभाग, उज्जैन, सहायक यंत्री जनपद पंचायत महिदपुर उपयंत्री एवं जिन कार्यों की आवश्यकता होने पर समय-समय पर विकास कार्यों में लगी सामग्री का परीक्षण जिला स्तरीय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रयोगशाला उज्जैन द्वारा करवाया गया है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

शासकीय अभिलेखों में कूटरचित कृत्य

[स्कूल शिक्षा]

105. ( क्र. 3834 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रामनाथ सूर्यवंशी प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला घुघरी विकासखण्ड विजयराघवगढ़ के द्वारा अपने पुत्र नीलेश कुमार सूर्यवंशी को प्राथमिक शाला रजरवारा नं. 1 में दाखिले में जन्म तिथि 28.06.2002 लिखायी गयी? डी.ए.व्ही. स्कूल ए.सी.सी. कैमोर में इन्हीं का दाखिला दिनांक 07.07.2009 को कक्षा एक में जन्म तिथि दिनांक 10.07.2007 लिखायी जाकर कक्षा पांच तक अध्ययन कराया गया? इसी अवधि में दिनांक 20.07.2011 को कक्षा तीसरी में प्राथमिक शाला घुघरी में रामनाथ सूर्यवंशी द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर रहते हुये अपने पुत्र को प्रवेश दिलाया गया? क्या एक ही छात्र को एक अवधि में दो स्कूलों में दाखिला लेने की पात्रता है? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ, तो डी.ए.व्ही. स्कूल कैमोर के द्वारा शाला छोड़ने का प्रमाण किस दिनांक को जारी किया गया? जानकारी दें एवं प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्‍या संबंधित प्रधानाध्यापक अपने पुत्र को प्राथमिक शाला घुघरी में दाखिला एवं अध्ययन कराने के लिए दोषी है? यदि हाँ तो संबंधित के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। दिनांक 01-08-2014 को। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। संबंधित को जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला-कटनी के आदेश दिनांक 02.07.2024 द्वारा निलंबित किया जाकर दिनांक 02.07.2024 को आरोप पत्र जारी किये गये। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हैं, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बीस"

शासकीय भूमि के हेर-फेर की जांच

[राजस्व]

106. ( क्र. 3852 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा तहसील जावरा के ग्राम रोजाना के सर्वे नंबर 299, 299/1, 299/2 एवं सर्वे नंबर 300 की शासकीय भूमियों को हेर-फेर कर षड़यंत्रपूर्वक कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से निज स्वामित्व की कर लेने की जांच के संबंध में पत्र लिखे? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सर्वे नंबरों की शासकीय भूमि को षड़यंत्रपूर्वक निजी कर लिए जाने की जांच हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय आयुक्त, माननीय संभागायुक्त व जिलाधीश महोदय को वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2023 -24 तक पत्र अग्रेषित कर क्‍या जांच की मांग की गई है?                     (ग) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में निरंतर प्रश्‍नकर्ता द्वारा अग्रेषित पत्रों में षडयंत्रपूर्वक शासकीय भूमि 1957-58 के राजस्व रिकॉर्ड में चरनोई की भूमि होकर वर्ष 1993-94 से लेकर वर्ष 1997-98 तक भी शासकीय भूमि के नाम से दर्ज रही है? (घ) चरनोई एवं शासकीय भूमि होकर बिना किसी विधि सम्मत कार्यवाही एवं न ही नियमानुसार किसी कार्यवाही के निज स्वामित्व के नाम पर किस तरह दर्ज हुई? जानकारी दें एवं प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर जांच की कार्यवाही किसके द्वारा की जाकर जांच में किसे दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही हुई? जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। ग्राम रोजाना के सर्वे नंबर 299, 299/1, 299/2 एवं सर्वे नंबर 300 के संबंध में न्यायालय कलेक्टर का प्रकरण क्र. 0003/अ-74/2023-24 एवं 0004/अ-74/2023-24 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए जिसमे जाँच की कार्यवाही की गई किन्तु भूमि सर्वे क्रमांक 299, 299/1, 299/2 एवं सर्वे नंबर 300 के सम्बन्ध में सिविल न्यायलय जावरा में वाद प्रचलित होकर द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्‍ठ खण्ड जावरा के प्रकरण क्रमांक RCSA No 28/2023 में आदेश दिनांक 17/08/2023 अनुसार प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक स्थगन आदेश पारित किया गया है। (ख) जी हाँ। ग्राम रोजाना के सर्वे नंबर 299, 299/1, 299/2 एवं सर्वे नंबर 300 के संबंध में न्यायालय कलेक्टर का प्रकरण क्र. 0003/अ-74/2023-24 एवं 0004/अ-74/2023-24 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए जिसमे जाँच की कार्यवाही की गई किन्तु भूमि सर्वे क्रमांक 299, 299/1, 299/2 एवं सर्वे नंबर 300 के सम्बन्ध में सिविल न्यायलय जावरा में वाद प्रचलित होकर द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्‍ठ खण्ड जावरा के प्रकरण क्रमांक RCSA No. 28/2023 में आदेश दिनांक 17/08/2023 अनुसार प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक स्थगन आदेश पारित किया गया है। (ग) ग्राम रोजाना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 300 वर्ष 1956-57 मिसल अनुसार आदिवासी भागीरथ पिता नंदा के नाम दर्ज अभिलेख थी एवं वर्ष 1993-94 से लेकर वर्ष 1997-98 तक नागु पिता भागीरथ के नाम दर्ज है। सर्वे क्रमांक 299 वर्ष 1957 से 1993-94 तक शासकीय दर्ज रही भूमि सर्वे क्रमांक 299/1 वर्तमान तक शासकीय दर्ज है व सर्वे क्रमांक 299/2 रकबा 0.025 हे. वर्ष 1997-98 में पर रामेश्वर पिता मदन लाल चौहान व बाद में रामहंस पिता सुखलाल चौहान के नाम दर्ज हुई।              (घ) ग्राम रोजाना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 300 वर्ष 1956-57 से ही मिसल अनुसार आदिवासी भागीरथ पिता नंदा के नाम दर्ज अभिलेख है। सर्वे क्रमांक 299 वर्ष 1957-58 के रिकार्ड अनुसार शासकीय चरनोई मद में दर्ज था, वर्ष 1957 से 1993-94 तक शासकीय दर्ज रही व भूमि सर्वे क्रमांक 299/1 वर्तमान तक शासकीय दर्ज है व सर्वे क्रमांक 299/2 रकबा 0.025 हे. वर्ष 1997-98 में बिना किसी आदेश के रामेश्वर पिता मदन लाल चौहान व बाद में रामहंस पिता सुखलाल चौहान के नाम दर्ज हुआ है। उक्त के सम्बन्ध में विधिवत जाँच कर सर्वे क्रमांक 299/2 रकबा 0.025 हे. को शासकीय घोषित किये जाने हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम में प्रकरण क्र. 0003/अ-74/ 2023-24 एवं 0004/अ-74/2023-24 पंजीबद्ध किये गए जिसमें जाँच की कार्यवाही की गई किन्तु भूमि सर्वे क्रमांक 299, 299/1, 299/2 एवं सर्वे नंबर 300 के सम्बन्ध में सिविल न्यायलय जावरा में वाद प्रचलित होकर द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्‍ठ खण्ड जावरा के प्रकरण क्रमांक RCSA No 28/2023 में आदेश दिनांक 17/08/2023 अनुसार प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक स्थगन आदेश पारित किया गया है।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य केन्‍द्रों का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

107. ( क्र. 3853 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केंद्र/राज्य परिवर्तित योजना के माध्यम से शासन/विभाग द्वारा भवन विहीन उप-स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण हेतु बजट की स्वीकृति प्रदान कर नवीन भवन निर्माण किया जा रहा है? (ख) क्‍या क्षेत्रीय मांग अनुसार नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति भी बजट में सम्मिलित कर प्रदान की जा रही हैं? (ग) यदि हाँ, तो जावरा तहसील अंतर्गत 1. ग्राम मांडवी                 2. गोठड़ा 3. पिपलिया सिर 4. उणी एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत 1. ग्राम धामेड़ी 2. जड़वासा                      3. नांदलेटा 4. शेरपुर 5. बडायला चौरासी 6. मामटखेड़ा 7. रानीगांव 8. बडायला माताजी में उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन बजट में सम्मिलित कर उनकी स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? जानकारी दें। (घ) पिपलोदा तहसील अंतर्गत 1. ग्राम कमलाखेड़ा 2. धतुरिया 3. आक्यादेह 4. बड़ीनाल 5. बामनघाटी में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ किए जाने की बजट में सम्मिलित कर कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जनसंख्या आधारित मापदण्डों अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा पात्रतानुसार क्षेत्रीय मांग को भी समाहित किया जाता है। (ग) जावरा तहसील अंतर्गत उपस्वाथ्य केन्द्रों की स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार पिपलोदा तहसील अंतर्गत 1. ग्राम धामेड़ी 2. जड़वासा 3. नांदलेटा 4. शेरपुर 5. बडायता चौरासी 6. मामटखेडा 7. रानीगांव 8. बडायला माताजी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्व से निर्मित हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवायें संचालित हैं। (घ) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, स्वास्थ्य संस्था की स्थापना/उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड ऑक्‍यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, उल्लेखित ग्रामों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जाने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

 

रोपवे कर निर्माण की भौतिक स्थिति

[पर्यटन]

108. ( क्र. 3865 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में स्थित श्री जटाशंकर धाम में रोपवे निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है? (ख) इसके पूर्ण होने की तिथि क्या है? क्या निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा? नहीं तो क्या कारण है? इन कारणों का कैसे निराकरण होगा?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि का अंतरण

[राजस्व]

109. ( क्र. 3866 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन बेतवा लिंक परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं में कितने ग्रामों की निस्तारी एवं दखल रहित भूमि वन विभाग को अंतरित की गई? तहसील बिजावर की ग्रामवार, खसरा नंबरवार रकवा सहित पृथक-पृथक जानकारी मय आदेश सहित प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में क्या सामाजिक समाघात, भूदृश्य पारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी और व्यावहारिक पारिस्थितिकी का अन्वेषण और अध्ययन किया गया? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन प्रदाय करें यदि नहीं, तो डूब क्षेत्र से इतर ग्रामों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए कौन दोषी है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में डूब क्षेत्र से भिन्न ग्रामों की वन विभाग को भूमि अंतरण से पशुओं की चराई, धार्मिक स्थल आवागमन, जनजातियों के धार्मिक अधिकार, रिवाज को अक्षुण्य रखने एवं जनजातियों एवं निवासियों के जल-जंगल-जमीन-जीवन और जीवन की जिजीविषा सुरक्षित करने हेतु क्या शासन की कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों? (घ) क्या डूब क्षेत्र से भिन्न ग्रामों की शासकीय भूमि के अंतरण में इन ग्रामों को भविष्य में विकास परियोजनाओं से वंचित करने का प्रयास है अथवा उन्हें अनुदान या वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा? (ड.) क्या वैकल्पिक पौधारोपण हेतु अन्य जिलों की परियोजनाओं हेतु तहसील बिजावर से ही शासकीय भूमि अंतरण पर प्रशासन रोक लगाएगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) केन बेतवा लिंक परियोजना एवं अन्‍य परियोजनाओं में कुल 17 ग्रामों की दखल रहित भूमि वन विभाग को अंतरित की गई है। तहसील बिजावर की ग्रामवार, खसरा नंबरवार, रकबा सहित एवं पारित आदेश दिनांक सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) वन विभाग को हस्‍तांतरित भूमि पर वन विभाग के अधिनियम प्रभावशील होंगे यथा केन्‍द्रीय अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा उसके अंतर्गत बने नियम आदि। (घ) एवं (ड.) किसी आवश्‍यक परियोजना हेतु वन भूमि दिये जाने से ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति वनीकरण के लिए क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक भूमि संपूर्ण प्रदेश में कहीं भी दी जा सकती है।

अवैध उत्‍खनन के विरूद्ध कार्यवाही

[राजस्व]

110. ( क्र. 3875 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के राजस्व विभाग में सभी विकासखंडों में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा विगत 03 वषों में राजस्व विभाग के अधीनस्थ आने वाले रेत खदान (नदियों) के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए रेत माफियाओं पर क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही अवैध उत्खनन को लेकर क्या जिला कलेक्टर बालाघाट एवं राजस्व विभाग भोपाल को सम्बन्धित सूचना दी गई? यदि हाँ, तो सूचना के दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ख) जिले में विभाग में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा की गई अवैध रेत के भंडारणों पर जब्ती की कार्यवाही की गई। जब्त भंडारणों की सूची एवं पंचनामे सहित दस्तावेज उपलब्ध करावें। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के माध्यम से स्वीकृत रेत खदानों के किये गये सीमांकन की फोटो जिसमें सीमांकन का प्रतीक चिन्ह जो लकड़ी या फेंसिंग या अन्य वस्तु से किया गया हो एवं साथ ही पंचनामे की प्रति उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बालाघाट जिले के राजस्‍व विभाग में सभी विकासखंडों में पदस्‍थ अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार विगत 03 वर्षों में राजस्‍व विभाग के अधीनस्‍थ तहसील लालबर्रा के ग्राम ददिया, छिन्‍दलई, जाम एवं मौसमी तथा खैरलाजी के ग्राम पांजरा, भोरगढ के दो प्रकरणों में कार्यवाही की गई है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है (ख) जिले में विभाग में पदस्‍थ अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा अवैध भण्‍डार की शिकायत प्राप्‍त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई, जानकारी निरंक है। 1- तहसील बैहर अंतर्गत ग्राम लहंगाकन्‍हार में रेत खदान का सीमांकन किया गया है एवं तहसील किरनापुर अंतर्गत स्‍वीकृत रेत खदानों का 06 ग्रामों में सीमांकन किया गया है तथा वारासिवनी अनुभाग में स्‍वीकृत रेत खदानों का सीमांकन संयुक्‍त टीम द्वारा किया गया है। जिसकी प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "बाईस"

मापदण्‍डों का पालन न करने वाले विद्यालय पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 3877 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला विदिशा अन्‍तर्गत विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत सिरोंज-लटेरी में कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विदिशा जिले के  अन्‍तर्गत प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितने शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय विद्यालय शासन के निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करते हैं? सूची उपलब्ध करावें। इन संस्‍थाओं का किन-किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया? निरीक्षण के दौरान इनमें क्या कमियां पाई गईं? बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले की विधान सभा क्षेत्र सिरोंज-लटेरी में संचालित नगर सिरोंज के सर्वोदय हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल किसके द्वारा तथा किस स्थल पर संचालित है? जहां यह विद्यालय संचालित होता है, उस भूमि का भूमि स्‍वामी कौन है? विद्यालय का पंजीयन कब हुआ? क्या उक्त दोनों विद्यालय शासन द्वारा विद्यालय संचालन के सभी नियम पालन करते हैं? यदि नहीं, तो इनकी मान्यता रद्द करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी? इनके विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों पर जांच उपरांत कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? क्‍या पूर्व में शिक्षा विभाग द्वारा सर्वोदय हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल के विरूद्ध एफ.आई.आर. हेतु शिकायत की थी? यदि हाँ, तो क्‍या एफ.आई.आर. करा दी गई है? उन पर कब-कब कार्यवाही कर प्रश्‍नकर्ता को अवगत करा दिया जावेगा? बतायें। (घ) प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित विभाग को कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं? पत्र की पावती एवं कृत कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया है? पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाहियों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा सी.एम. राइज विद्यालय सिरोंज के स्थल परिवर्तन हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र       कब-कब प्राप्त हुए? छायाप्रति उपलब्‍ध करावें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा सी.एम. राइज विद्यालय सिरोंज का स्थल परिवर्तन कब तक कर दिया जावेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्राथमिक व माध्‍यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार। (ख) समस्‍त मान्‍यता प्राप्‍त अशासकीय विद्यालयों द्वारा शासन के मापदण्‍डों का पालन किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। सर्वोदय विद्यालय के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) सी.एम. राइज स्‍कूल सिरोंज, जिला-विदिशा के स्‍थल परिवर्तन हेतु पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। उपरोक्‍त के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निजी चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

112. ( क्र. 3878 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, ग्वालियर संभाग में दिनांक 01.04.2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने निजी चिकित्सालय (सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, सामान्य), निजी नर्सिंग होम, निजी प्रसूती गृह, डे-केयर सेंटर एवं ओ.पी.डी. क्लिनिक संचालित हैं? इन चिकित्सालयों की मान्यता कब-कब प्रदान की गई है? विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या पंजीकृत चिकित्सालय मानव संसाधन, जैविक कचरा निस्तारण, निर्धारित परामर्श एवं सेवा शुल्क आदि अन्य मापदण्डों का पालन करते हैं? निर्धारित मापदण्डों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि मापदण्डों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर मान्यता रदद् करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? निजी चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों की जानकारी, नाम सहित चिकित्सालयवार, विकासखण्डवार एवं नगर निगमवार, जिलावार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में मापदण्डों के पंजीयन के समय एवं समयबद्ध रूप से आकस्मिक निरीक्षण/परीक्षण कब-कब कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा किया गया? क्या अनियमितताएं पाई गई? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बतावें।                          (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में प्रदेश में कितने चिकित्सालय को अधिकृत किया गया है? चिकित्सालयों के नाम सहित, विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के सन्दर्भ में प्रदेश में योजना प्रारंभ से आयुष्मान कार्ड धारियों का कितने रोगियों का उपचार किया गया एवं कितनी राशि का, किस बीमारी का, किस चिकित्सालय को भुगतान किया है? भुगतान राशि, उपचारित मरीज, चिकित्सालयवार, तहसीलवार, जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या चिकित्सालय आयुष्‍मान योजना के निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हैं? यदि नहीं, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बतावें। (ड.) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में भोपाल एवं ग्‍वालियर संभाग में कितने अपंजीकृत चिकित्सालय एवं क्लिनिक संचालित हैं? विकासखण्डवार, जिलेवार, चिकित्सालयवार जानकारी देवें तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (च) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में भोपाल, ग्वालियर के हॉस्पिटलों में किस-किस बीमारी के उपचार की कितनी-कितनी राशि निर्धारित है? बीमारी के नाम, हॉस्पिटल के नाम सहित जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कार्यालय में आउटसोर्स से नियुक्‍त कर्मचारी

[राजस्व]

113. ( क्र. 3882 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या निर्वाचन कार्य के लिये शासन द्वारा प्रत्‍येक जिले में कार्य करने हेतु पद स्‍वीकृत किये गये है? यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत किये गये है? (ख) उक्‍त स्‍वीकृत पदों की पूर्ति किये जाने के शासन के क्‍या नियम है? उन्‍हें कितने समय के लिये रखा जाता है तथा उन्‍हें कितना-कितना मानदेय दिया जाता है? (ग) राजगढ़ जिला निर्वाचन कार्यालय में उक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कब निविदा आमं‍त्रित की गई थी? उसमें किन-किन फर्मों के आवेदन प्राप्‍त हुये थे तथा उनकी दरें क्‍या क्‍या थीं? किस फर्म की दरें स्‍वीकत हुई थीं? उसका नाम व पते सहित सम्‍पूर्ण जानकारी दें। (घ) राजगढ़ जिला निर्वाचन एवं तहसील निर्वाचन कार्यालय में आउटसोर्स से कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? उनको वर्तमान में कितना मानदेय जा रहा है? उनकी शैक्षणिक योग्‍यता क्‍या है? क्‍या कार्यरत सभी कर्मचारी आवश्‍यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं? यदि हाँ तो बतावें। क्‍या 3 वर्षों से लगातार कार्यरत कर्मचारी को नियमित किया जावेगा? यदि हाँ तो बतावें। नहीं तो क्‍यों नहीं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, निर्वाचन आयोग द्वारा राजगढ़ जिले में निर्वाचन कार्य हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक प्रोग्रामर एवं भृत्य के पद आउटसोर्स से भरे जाने हेतु स्वीकृत किये गऐ हैं। (ख) उक्त पदो की पूर्ति म.प्र. शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 4/1/स्था/2009/वि.निर्वा./160 दिनांक 07.06.2016 के अनुक्रम में आउटसोर्स से की जाती है तथा इन्हें कलेक्टर दर से आउटसोर्स फर्म के द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है। (ग) राजगढ़ जिले में निर्वाचन कार्यालय के आउटसोर्स के पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 11.01.2024 को ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई थी। इस निविदा में निम्‍न निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया 1. ऑरिया ऐविऐशन प्रा.लि. 2. इंदौरिया सिक्योरिटी फोर्स 3. प्राईम वन वर्क फोर्स प्रा. लि., उक्त फर्मों में से तकनीकी निविदा में पात्र फर्मों की दरें समान रूप से (4 प्रतिशत) होने के कारण अंकों के आधार पर फर्म ''प्राईम वन फोर्स प्रा. लि. एम.पी. नगर भोपाल'' का चयन किया गया है।                                   (घ) राजगढ़ जिला, अनुभाग कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सूची मय शैक्षणिक योग्यता की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। यह कर्मचारी दिनांक से 14.03.2024 से कार्यरत है। इन कर्मचारियों को वर्तमान में आउटसोर्स फर्म के द्वारा कलेक्टर दर पर मानदेय/पारिश्रमिक दिया जा रहा है। कार्यरत सभी कर्मचारी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते है। आउटसोर्स संस्था से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु वर्तमान में शासन का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "तेईस"

शासकीय सेवकों को उच्‍च पद का प्रभार

[स्कूल शिक्षा]

114. ( क्र. 3893 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पदभार की कार्यवाही में किस-किस पदों पर कितने-कितने शासकीय सेवक को उच्च प्रभार दिया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों का उच्च प्रभार कितने लोक सेवकों को दिया गया? यदि हाँ, तो सूची प्रदान करें। यदि नहीं, तो कब तक दिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जबलपुर संभाग अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार कब तक दिया जा सकेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) उच्च पद प्रभार संबंधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार। (ख) जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "चौबीस"

मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

115. ( क्र. 3898 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्री चिंतामन गणेश मंदिर बदनावर (धार) के जीर्णोधार कार्य का प्रस्ताव राशि रूपये 49.79 लाख की स्वीकृति संबंधी प्रस्‍ताव शासन स्तर पर लंबित है? उक्त के संबंध में उपसचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म.प्र. शासन भोपाल द्वारा पत्र क्र. 166/2120/2021/68 भोपाल दिनांक 31/01/2023 अनुसार कलेक्टर धार को पत्र भी जारी किया गया था। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में श्री चिंतामन गणेश मंदिर बदनावर (धार) के जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति कब प्राप्त होगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। श्री चिंतामन गणेश मंदिर (धार) के जीर्णोद्धार प्रस्‍ताव कार्य शासन स्‍तर पर लंबित नहीं है। उक्‍त के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 31.01.2023 कलेक्टर धार को पत्र जारी किया गया। जानकारी अप्राप्‍त/प्रस्‍ताव अप्राप्‍त है। आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर परीक्षोपरांत बजट की उपलब्‍धता अनुसार जीर्णोद्धार की राशि स्‍वीकृति की जाती है। (ख) शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

लंबित राजस्व प्रकरण का निराकरण

[राजस्व]

116. ( क्र. 3903 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या तहसील सिरमौर अंतर्गत आराजी क्रमांक 358/2 रकवा 0.233 हेक्टेयर भूमि के स्वामी एवं स्वामित्वधारी सन् 2016 के पूर्व तक राजस्व रिकॉर्ड में श्री भागवत प्रताप सिंह पिता स्व. भगवान सिंह का नाम अंकित था? यदि हाँ, तो सन् 2017 से खसरा आराजी के कॉलम नंबर 03 में शासकीय भूमि किसके द्वारा और किस आदेश के द्वारा अंकित कर दी गई? (ख) क्या फरियादी भूमि स्वामी श्री भागवत प्रताप सिंह के द्वारा सन् 2017 से लगातार आवेदन देकर राजस्व प्रकरण क्रमांक 406ए/2016-17 के निराकरण के संबंध में आग्रह करने के बावजूद लगभग 07 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक उक्त प्रकरण का निराकरण क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में उक्त प्रकरण का निराकरण कब तक किया जा सकेगा? कृपया समय-सीमा बताने की कृपा करें। (घ) पटवारियों के द्वारा खसरा कम्‍प्यूटरीकरण करते समय हो रही त्रुटियों के कारण प्रदेश भर में कई हजार खसरा सुधार के प्रकरण लंबित हैं, क्या इस विषय पर शासन स्तर पर त्रुटिवश खसरे में गलत अंकन को सुधार करने के संबंध में समय-सीमा का निर्धारण कर आदेश जारी किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया समय-सीमा बताने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

राजस्व ग्राम के भू-अभिलेखों में सुधार

[राजस्व]

117. ( क्र. 3905 ) श्री महेन्‍द्र केशरसिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले की भैसदेही तहसील के ग्राम झल्लार के कामीदाढाना को कब राजस्व ग्राम घोषित किया गया? (ख) क्या नवीन राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद उक्त ग्राम के समस्त कृषकों के भू-अभिलेख दुरूस्त कर लिए गये हैं? यदि नहीं, तो प्रश्‍न दिनांक तक खसरा-नक्‍शा दुरूस्तीकरण हेतु कितने आवेदन राजस्व विभाग में किस स्तर पर लंबित हैं? कृपया सूची उपलब्‍ध करावें।                (ग) नवीन राजस्व ग्राम बनने के बाद जिन किसानों द्वारा आवेदन दिये गये हैं उनके अतिरिक्त भी किसानों के अभिलेखों के सुधार हेतु प्रशासन ग्राम में राजस्व शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-15-41-2013-सात-6 दिनांक 27.06.2013 के द्वारा कामीदाढाना को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।                           (ख) नवीन राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद अधिकार अभिलेख अनुसार ग्राम के 98 कृषकों के अभिलेख तैयार कर लिए गए है। वर्तमान अभिलेख में अभिलेख दुरूस्ती हेतु 08 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनके प्रकरण दर्ज कर अभिलेख दुरूस्ती की कार्यवाही प्रचलित है, जो न्‍यायालय नायब तहसीलदार टप्‍पा तहसील झल्‍लार में प्रचलित है। प्रकरणों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, कार्यवाही प्रचलित है। अभिलेख सुधार की कार्यवाही न्‍यायालयीन प्रक्रिया अनुसार की जाती है। समय-सीमा बताई जाना सम्‍भव नहीं है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 3912 ) श्री सुनील उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या मध्यप्रदेश शासन (वित्त विभाग) वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2023 को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्‍ट करें। (ख) क्या उक्त आदेश का लाभ 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत कार्यरत प्राचार्य, व्याख्याता, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य) आदि को भी प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो अभी तक कुल कितने कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया जा चुका है? कृपया जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। (ग) क्या उक्त आदेश का लाभ 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को भी दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍या सहायक शिक्षक एवं शिक्षक, शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं है? कारण बताएं। यदि दिया जायेगा तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उक्त आदेश का लाभ छिन्दवाड़ा जिलान्तर्गत अभी तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को प्रदाय नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर समयमान वेतनमान योजना लागू नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिपालन

[स्कूल शिक्षा]

119. ( क्र. 3913 ) श्री सुनील उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या दिनांक 30/9/2022 से 16/10/2022 तक TRC पोर्टल पर उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 की EWS वर्ग के अभ्यर्थी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे? उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 के EWS वर्ग के मेरिट में आये उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्‍या जिन विद्यार्थियों की स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति हो गई है, उन अभ्यर्थियों को इस मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इस प्रक्रिया में अधिकतर नियुक्तियां रिक्त रह जाती हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में विसंगति आ जाती है। जानकारी दें। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के विभाग द्वारा जानबूझकर रिक्त रखे गए EWS श्रेणी के 848 पदों हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 23/02/2024 अनुसार 45 दिनों में ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के 848 रिक्त पदों पर मेरिट में भर्ती किया जाना आदेशित किया गया था परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विज्ञापित पदों पर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विज्ञापन दिनांक 29.09.2022 के अनुक्रम में संयुक्त रूप से भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत पूर्व से दोनों विभागों में उसी पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को पुनः सम्मिलित नहीं किया गया है। (ग) माननीय न्यायालय द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत रिट अपील क्र 818/2024 में EWS की नियुक्ति के लिए पारित आदेश पर दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्थगन दिया गया है।

विभागीय परीक्षा का आयोजन

[परिवहन]

120. ( क्र. 3915 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013 में परिवहन विभाग द्वारा लिपिक वर्ग से परिवहन उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित कराने हेतु परीक्षा की तिथि नियत की गई थी? इसके बाद दो बार परीक्षा की तिथि नियत की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि अभी तक उक्त परीक्षा को आयोजित नहीं कराया जा सका है? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन-कौन हैं और उन पर अभी तक विलंब के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाहियां की गयी हैं? (ख) क्या विभाग के कुछ बड़े अधिकारियों/कर्मचारियों की इच्छा न होने से आज दिनांक तक उक्त परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जा सका है? परीक्षा के इंतजार में अनेक कर्मचारीगण रिटायर हो गए हैं। (ग) विभाग द्वारा कब तक उक्त परीक्षा का आयोजन करा लिया जावेगा? इस हेतु एक नियत तिथि बताई जावे।                     (घ) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त गठित कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। जी हाँ। विभागीय लिपिकों द्वारा माननीय न्यायालय में अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में याचिका दायर करने के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। विभागीय परीक्षा आयोजन के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु निरंतर कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। विभागीय परीक्षा आयोजन के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कमेटी का प्रतिवेदन अप्राप्त है।

शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त कराया जाना

[राजस्व]

121. ( क्र. 3931 ) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर तहसील की ग्राम पंचायत मोहरी के अंतर्गत मगरदा टोरिया पर एवं इसके नजदीक चारों ओर स्थित शासकीय भूमि के सर्वे नंबर एवं कुल रकबा सहित जानकारी देवें। इस शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण करने वालों के नाम, पता सहित जानकारी देवें। (ख) क्‍या अशोकनगर जिले में शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं से शासकीय भूमि मुक्त करवाने की मुहिम चालू है? जिला राजस्व विभाग के पास शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा करने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? जानकारी देवें। इनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण कर शासकीय भूमि मुक्त करवा ली गई है? जानकारी देवें। (ग) अतः उपरोक्त मगरदा टोरिया के पास की शासकीय भूमि को भू-माफियाओं से अब तक मुक्त नहीं करवा पाने का कारण बतावें एवं इस शासकीय भूमि को कब तक मुक्त करवा लिया जायेगा? बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील अशोकनगर ग्राम शंकरपुर में मगरदा टोरिया स्थित भूमि सर्वे क्र. 155/1/1 रकबा 15.569 हे. (पहाड़ी) पर न्यायालयीन प्र.क्र 20/अ-68/17-18 लक्ष्मण पुत्र लाडले लोधी, 117/अ- 68/17-18 सुरेश पुत्र हीरालाल कुश्वाह, प्र.क्र. 118/अ- 68/17-18 भूरा उर्फ जगदीश पुत्र बाबूलाल लोधी, 119/अ-68/17-18 रामबाबू पुत्र निन्दन सिंह लोधी उक्त प्रकरणों में 04 व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में पक्का अतिक्रमण किया था जिसे हटाया जो चुका है, वर्तमान में शासकीय भूमि सर्वे क्र. 155 में कोई पक्का निर्माण नहीं है। कुछ 4-5 व्यक्ति सहरिया गरीब लोगों ने अस्थाई लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रखी है। (ख) जिला अशोकनगर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/कब्‍जा संबंधी कुल 107 शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं जिनमें से 79 शिकायतों का निराकरण कर भूमि अतिक्रमण मुक्‍त करवायी गई। (ग) वर्तमान में किसी के द्वारा कोई स्थाई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध खनिज का उत्‍खनन

[राजस्व]

122. ( क्र. 3942 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागौद के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया कि ग्राम गंगवरिया एवं गजना बधाव की शासकीय भूमियों में अवैध रूप से खदाने संचालित की जा रही हैं? शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण किया जाकर मकान बनाये जा रहे हैं तथा कृषि कार्य किया जा रहा है जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्‍त-रहिकवारा/जसो-तह. नागौद जिला सतना मध्यप्रदेश को जांच हेतु निर्देशित किया गया जिस पर राजस्व निरीक्षक और शिकायतकर्ता एवं अन्य को नोटिस जारी कर 10.06.2024 को समय 10 बजे मौके पर उपस्थित रहने की सूचना दी गई तथा जांच के लिए कहा गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागौद जिला सतना को दिये गये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि तथा उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक को दिये गये पत्र की प्रतिलिपि तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता को दिये गए नोटिस की प्रति उपलब्ध करायें।                    (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शिकायत एवं नोटिस दिये जाने के बाद क्या कार्यवाही की गई? क्या अतिक्रमण हटा दिया गया तथा अवैध खनिज खनन पर रोक लगाई गई और इस संबंध में किसके विरूद्ध कार्यवाही की गई? पूरा विवरण प्रस्तुत करें। (ग) यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? कारण बतावें तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) राजस्‍व निरीक्षक द्वारा गठित दल के साथ जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया है। राजस्‍व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार खसरा नंबर 1041 पर शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा एवं खसरा 1153/1, 1153/2, 1154 में दिलीप बिल्‍डकान लिमिटेड कंपनी द्वारा खुदाई किया जाना प्रतिवेदित है। राजस्‍व निरीक्षक प्रतिवेदन से स्‍पष्‍ट है कि शासकीय भूमि पर कच्‍चे पक्‍के अस्‍थायी अतिक्रमण है। जिन्‍हें सं‍दर्भित जांच में चिन्हित उपरांत भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जा रही है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही हेतु राजस्‍व निरीक्षक का प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी सतना की ओर विधिसंगत कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। अतिक्रमण के संबंध में त्‍वरित गति से कार्यवाही की जा रही है।

वेतन वृद्धि का निराकरण

[स्कूल शिक्षा]

123. ( क्र. 3943 ) श्री गिरीश गौतम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की कंडिका-9 के अनुसार राज्य शासन के सभी शासकीय सेवकों हेतु संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतन वृद्धि की तारीख समान रूप से 01 जुलाई तथा म.प्र. पुनरीक्षण नियम, 2017 की कंडिका-10 में अगली वेतन वृद्धि हेतु प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई निर्धारित है? (ख) क्या वित्त विभाग द्वारा मार्च 2024 में जारी किये गये परिपत्र शासन के समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के दृष्टिगत समग्र विचार उपरांत एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुये शासकीय कर्मचारी जिनके प्रकरण न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर उद्भूत हैं को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन में काल्पनिक (Notionally) वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाये। यह काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन के निर्धारण/पुनरीक्षण की गणना के लिये ही मान्य होगी, परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिपालन में काल्पनिक (Notionally) वेतन वृद्धि स्वीकृत पेंशन के निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु आदेश जारी करने हेतु शासन के समस्त विभागों को अधिकृत किया जाता है? यदि हाँ, तो परिपत्र क्रमांक एफ 8-1/2024/नियम/चार भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024 की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) रीवा जिलान्‍तर्गत कितने आवेदन मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा रिट याचिका लगाकर मान. उच्च न्यायालय से आदेश होने पर प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित परिपत्र के अनुसार काल्पनिक (Notionally) वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के बाद आवेदन दिया है? उनकी सूची एवं सेवानिवृत्ति की तिथि बताने का कष्ट करें एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के पारित आदेशो के अनुक्रम में कब तक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों का काल्पनिक (Notionally) वेतन वृद्धि का निराकरण करा दिया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। माननीय न्यायालय निर्णय के पारित आदेशों के अनुक्रम में आदेश निरन्तर जारी किये जा रहे है, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खरीदी में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

124. ( क्र. 3947 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला चिकित्सालय में कितने पद स्वीकृत हैं और किन पदों पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) जिले में आउटसोर्स ठेका कितने समय एवं कितनी राशि का हुआ है? आउटसोर्स कंपनी की संपूर्ण निविदा के बारे में जानकारी प्रदान करें। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन शहर मुख्य अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ कर्मचारियों एवं आमजन के द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं इन शिकायतों में क्या कार्रवाई की गई? (घ) क्या जिला चिकित्सालय में महिला कर्मियों का यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न हुआ है? अगर हुआ है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई? (ड.) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला अस्पताल में कितनी सामग्री खरीदी गई? उपकरण, दवाइयां एवं अन्य की बिल की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। कार्यवाही प्रचलन में है। जांच उपरांत प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार जांच उपरांत प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नर्सिंग कौंसिल द्वारा कर्मचारियों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

125. ( क्र. 3982 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. नर्सिंग कौंसिल में तत्कालीन प्रशासक, विभाग प्रमुख द्वारा अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों से नियमित कर्मचारियों की पदस्थापना करने के लिए समस्त संस्थाओं को पत्र जारी किया गया है? हाँ या नहीं? प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिनियुक्ति संबंधी अद्यतन कार्यवाही अथवा क्‍या उसे स्थगित किया गया की जानकारी देवें। यदि हाँ, तो क्यों? (ख) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक म.प्र. में संचालित प्रायवेट नर्सिंग कॉलेज के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन करने की अनुशंसा किस अधिकारी द्वारा की गई? निरीक्षण दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मान्यता आदेश जारी किये गये? (ग) क्या अपात्र संस्थाओं में शैक्षणिक संवर्ग (डुप्लीकेसी) के परीक्षण पश्चात मान्यता प्रदाय की गई? हाँ अथवा नहीं? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में अनुशंसा करने वाले अधिकारियों की सूची उपलब्ध करावें। (घ) वर्ष 2024 में कौंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा पश्चात सभी संस्थाओं को अंकसूची जारी की गई? हाँ या नहीं? संस्थाएं जिनकी अंकसूची, मान्यता शाखा द्वारा दिये गये पते पर भेजी गई, उसके बाद क्‍या कौंसिल को वापिस प्राप्त हुई है? संस्था का नाम, संख्या सी.बी.आई. की सूटेबिल की श्रेणी में नहीं है? यदि हाँ, तो कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) निरीक्षण दल के गठन का आदेश यथास्थिति अध्‍यक्ष नर्सिंग कौंसिल संचालक, चिकित्‍सा शिक्षा द्वारा जारी किए गये थे। जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। वर्ष 2024 में कौंसिल द्वारा कोई भी परीक्षा आज दिनांक तक आयोजित नहीं कराई गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

126. ( क्र. 3983 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदेश क्र. 113/आचिशि/2023 दिनांक 15.09.2023 द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को सहायक संचालक नर्सिंग का प्रभार सौंपा गया व पदस्थापना आदेश क्र. 787/कार्या. स्था./23 दिनांक 27.09. 2023 द्वारा नर्सिंग कौंसिल में की गई? (ख) क्या आई.एन.सी. नई दिल्ली के नॉर्म्स के अनुरूप प्रश्‍नांश (क) के आदेश जारी किये गये? क्‍या नर्सिंग संवर्ग में योग्य, अर्हतापूर्ण कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में आई.एन.सी. नई दिल्ली व म.प्र. शासन के नियमों का पालन करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं? नियम विरूद्ध पदस्थापना के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उन पर                   क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में डिप्टी रजिस्ट्रार का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है अथवा संस्था को आवश्यकता नहीं है? संस्था को इनकी सेवा कब तक वापिस की जावेगी? (ड.) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार भोपाल में पदस्थापना के दौरान इनके विरूद्ध कौन-कौन सी शिकायतें जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों से विभाग को प्राप्त हुई है? उस पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आदेश जारी किया गया एवं अस्‍थायी तौर पर वैकल्पिक व्‍यवस्‍था के तहत कौंसिल से संबंधित कार्य संपादित करने के लिए आदेशित किया गया। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। नियमित नियुक्ति उपरांत उन्‍हें मूल पदस्‍थापना पर वापिस किया जावेगा। (ड.) उक्‍त अवधि के दौरान इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्‍त हुई है। कार्यवाही प्रचलन में है।

सिंचाई हेतु पानी का प्रदाय

[जल संसाधन]

127. ( क्र. 3993 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरखेड़ा सिंचाई परियोजना से खेतों की सिंचाई के लिये किसानों को पानी उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य शासन द्वारा कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई थी? उक्त समय-सीमा में किसानों को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं कराने के लिये कौन अधिकारी/एजेंसी उत्तरदायी है तथा उसके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? (ख) उक्त परियोजना से किन-किन गांवों के किसानों को कब तक सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा तथा इस परियोजना से पानी का जल स्तर बढ़ाने के लिये किन-किन गांवों के तालाबों को रिचार्ज किया जायेगा? (ग) उक्त सिंचाई परियोजना से पाइप-लाइन के द्वारा जो पानी सप्लाई किया जावेगा, इसके लिये राज्य शासन द्वारा कितनी राशि खर्च की जा रही है? प्रत्येक गांव की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) उक्त सिंचाई परियोजना से पानी के सप्लाई हेतु कितने साइज के कितने लंबे पाइप का उपयोग किया जा रहा है? उक्त पाइप-लाइन की गुणवत्ता का क्या पैमाना रखा गया है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बरखेड़ा सिंचाई परियोजना से खेतों की सिंचाई के लिये किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिये 36 माह अर्थात दिनांक 08.03.2019 से दिनांक 07.03.2022 तक समय सीमा प्रदत्‍त की जाना प्रतिवेदित है। कोरोना महामारी के दौरान उद्योगों के बन्द होने से पाइप/अन्य उपकरणों की उपलब्धता नहीं हो पाने, किसानों के द्वारा विरोध एवं कार्य करने हेतु खरीफ व रबी की फसल अवधि में भूमि उपलब्‍ध नहीं होने से कार्य विलम्ब हुआ है तथा प्रथम समयावृद्धि दिनांक 08.03.2022 से 07.06.23 एवं द्वितीय समयावृद्धि दिनांक 08.06.2023 से 07.06.24 तक प्रदत्‍त की गई है। योजना से किसानों को प्रारभिक निविदा समयावधि में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं कराने के लिये कोई अधिकारी/एजेंसी जिम्‍मेदार नहीं होना प्रतिवेदित है। नहर कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण होना प्रतिवेदित है तथा योजना का निर्माण कार्य दिनांक 31.10.2024 को पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) बरखेड़ा सिंचाई परियोजना से इस वर्ष 2024 से रबी सिंचाई हेतु लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। इस परियोजना से पानी का जल स्तर बढ़ाने के लिये सीधे कोई भी तालाबों को रिचार्ज किया जाना प्रस्‍तावित नहीं है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) इस परियोजना की पाइप-लाइन हेतु रू. 174.28 करोड़ की राशि शासन खर्च कर रही है जिस से कुल 43 ग्रामों की कुल 15031 हेक्टर भूमि सिंचित होगी। ग्रामवार सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र–'''' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र'''' अनुसार है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

स्‍कूलों में खेल प्रशिक्षक की नियुक्‍ति‍

[स्कूल शिक्षा]

128. ( क्र. 3997 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के स्‍कूलों में कहाँ-कहाँ खेल प्रशिक्षक के पद कब से रिक्‍त हैं? कब से इन पदों पर विभाग ने नियुक्तियां नहीं की है? कृपया समस्‍त जानकारी जिलावार प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि अतिथि शिक्षक प्रबंधन के पोर्टल पर डी.पी.एड. (डिप्लोमा इन फिजीकल एजुकेशन) के पद प्रदर्शित नहीं हो रहे है? स्पष्ट बताएं क्या प्रत्येक हाई सेकेण्डरी/हाई स्कूल में एक खेल प्रशिक्षक का पद भरा होना अति आवश्यक है या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि अन्य विषयों के रिक्त शिक्षक पदों की भांति, विभाग खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति अतिथि शिक्षकों की भर्ती डी.पी.एड. के माध्यम से छात्र-छात्राओं के हित में करेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों? क्या विभाग इस प्रकार की नीति बनाकर छात्र-छात्राओं के हित में फैसला करेगा तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रदेश के स्कूलों में खेल प्रशिक्षक के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है, अतः प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[राजस्व]

129. ( क्र. 3999 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) टीकमगढ़ जिले के प्रत्येक विभाग में कहाँ-कहाँ, किस-किस अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य के पद वर्तमान में सृजित हैं, इनमें कौन-कौन से पद भरे हैं एवं कौन-कौन से पद कब से प्रश्‍न दिनांक तक क्यों रिक्त है? कृपया पदनाम एवं संख्या सहित बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि जो पद रिक्त हैं, उन्हें विभाग शासन द्वारा स्थानांतरण के माध्यम से भरेगा या सीधी भर्ती से? कृपया स्पष्ट एवं सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि क्या शासन द्वारा सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है तो ऐसे आदेश की छायाप्रतियां प्रदाय करें। अगर नहीं तो जिले में क्या सभी विभागों ने अपना-अपना विभाग का रोस्टर तैयार रिक्त पदों की भर्ती हेतु कर लिया है? अगर नहीं तो जिस-जिस विभाग का रोस्टर तैयार नहीं हुआ है तो उसका दोषी कौन-कौन है? ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही शासन द्वारा एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है? सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक जिले का रोस्टर तैयार करवाकर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को विभाग भरने हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही करवायेगा, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि जिले के जो रिक्त पद स्थानांतरण से भरे जा सकते हैं वह कौन-कौन से हैं और कितनी संख्या में है? उन रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कब-कब शासन स्तर पर पात्रों के माध्यम से अवगत कराया है? कृपया ऐसे समस्त पदों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। कृपया निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि शासन इन रिक्त पदों को कब तक स्थानांतरणों के माध्यम से एवं कब तक जिले के रोस्टर तैयार करवाकर सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भर देगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला टीकमगढ़ अंतर्गत राजस्व स्था‍पना में अधिकारी/कर्मचारियों के शासन द्वारा सृजित पद एवं भरे पद एवं रिक्त पदों का विस्तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत रिक्‍त पदों की पूर्ति सतत प्रक्रिया है जो कि सीधी भर्ती तथा स्‍थानांतरण के माध्‍यम से की जाती है। (ग) जी नहीं। जिला टीकमगढ़ हेतु शासन द्वारा निर्धारित 100 बिन्‍दु आरक्षण मॉडल रोस्‍टर अनुसार राजस्‍व स्था‍पना में जिला स्तरीय स्‍वीकृत पदों का नियमानुसार आरक्षण रोस्टर संधारित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) शासनादेशों के अनुसार स्‍थानांतरण तथा सीधी भर्ती द्वारा रिक्‍त पदों की पूर्ति किये जाते हैं। विभाग अंतर्गत (1) नायब तहसीलदार (2) सहायक ग्रेड-3, (3) स्‍टनोग्राफर वर्ग-3, (4) स्‍टेनोटापिस्‍ट एवं (5) भृत्‍य के पद सीधी भर्ती के पद है जिनकी पूर्ति की कार्यवाही शासनादेशानुसार म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मण्‍डल के माध्‍यम से प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

विभिन्‍न कार्यक्रमों में व्‍यय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

130. ( क्र. 4002 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय उज्जैन एवं चरक भवन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किस-किस मद में कितनी राशि किस-किस कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त हुई है? मदवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।                              (ख) किस-किस राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ किस-किस मद में किया गया है एवं किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना भुगतान किस-किस एजेन्सी को किया गया? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) जिला चिकित्सालय के अन्तर्गत संचालित चरक अस्पताल में विगत दो वर्ष से प्रश्‍न दिनांक तक ऑक्सीजन प्लांट, आर.ओ. प्लांट, बिजली व्यय, लिफ्ट निर्माण/लिफ्ट मरम्मत एवं रख-रखाव संबंधी अन्य कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई एवं किस-किस एजेन्सी को कितना-कितना भुगतान किया गया? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) राज्य बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

आउटसोर्स एजेन्‍सी का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

131. ( क्र. 4004 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला उज्जैन में आउटसोर्स एजेन्‍सी का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? विभाग द्वारा किस आउटसोर्स निविदाकार को किस आधार पर निविदा प्रदान की गई है? नियमावली तथा कार्यवाही संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सदर्भ में विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से जिले में कौन-कौन से कर्मचारी किस-किस पद पर कहाँ-कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सभी कर्मचारियों की सूची, उपस्थिति पंजी सहित उपलब्ध करावें। (ग) क्‍या आउटसोर्स एजेन्सी के कर्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया गया है या नहीं? कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में से काटे गए जी.पी.एफ. कटौत्रे की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मेसर्स यश गोविन्‍द मार्केटिंग उज्‍जैन के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी का संचालन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। आउटसोर्स एजेंसी मेसर्स यश गोविन्‍द मार्केटिंग उज्‍जैन के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्‍यापन कराया गया। नियमानुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन में से जी.पी.एफ. कटौती का कोई प्रावधान नहीं है।

एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

132. ( क्र. 4008 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2018 के पश्चात नीमच जिले में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधीय उपकरण, ऑक्सीजन गैस पर कितनी राशि व्यय की गई? औषधीय उपकरण में कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई? उपरोक्त कार्य कार्पोरेशन, अन्य या स्थानीय स्तर पर किए गए? औषधीय उपकरण की सूची तथा खर्च की सम्पूर्ण जानकारी दें।                     (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित अवधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में कितने बच्चे भर्ती हुए व कितनों को रैफर किया गया? रैफर किए जाने का कारण सहित जानकारी दें। एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में उक्त जिलों में कितनी-कितनी नर्सें एवं डॉक्टर प्रशिक्षित हैं? वर्तमान में इनसे कौन सा कार्य लिया जा रहा है? सूची दें। (ग) विशिष्‍ट कार्यालयों से एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में किन-किन अधिकारियों ने किस-किस दिनांक को उक्त अवधि में भ्रमण किया? भ्रमण दल द्वारा क्या कमियां पाई गई तथा उन्हें सुधारने के लिए क्या निर्देश दिए गए? पाई गई कमियों के लिए भ्रमण अधिकारियों ने किस-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की? (घ) क्या प्रश्‍नांश (क) संदर्भित अधिकारियों की लापरवाही एवं अनियमितता के चलते शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों को लेकर उक्त अवधि में किस-किस व्यक्ति ने उक्त जिलों में कहाँ-कहाँ पर, किस-किस प्रकार की शिकायत की? शिकायतकर्ता का नाम, की गई शिकायत की प्रति, दिनांक सहित अवगत करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नीमच में प्रश्‍नावधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधीय, उपकरण एवं ऑक्सीजन गैस पर हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार। (ख) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. में कुल 10861 एवं पी.आई.सी.यू. में कुल 1826 बच्चे भर्ती हुए तथा एस.एन.सी.यू. में 340 एवं पी.आई.सी.यू. में 258 बच्चे रैफर किये गये, रेफर करने का मुख्य कारण जन्मजात विकृति उपचार हेतु शल्य क्रिया आवश्यकता पड़ने पर, गंभीर शिशु जिन्हें श्वास संबंधी समस्या हेतु उच्च स्तरीय वेन्टीलेशन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने पर, गंभीर शिशुओं में उच्च स्तरीय जांच हेतु, जन्मजात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के उपचार इत्यादि है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।                              (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्थायी कर्मी को वेतनमान का लाभ

[जल संसाधन]

133. ( क्र. 4010 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के प्रकरण क्रमांक/771/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 अनुसार विभाग के वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी को वर्गीकरण दिनांक से नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने के विभाग के निर्देश है। उक्त आदेश में कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत स्थायी कर्मी को यह लाभ दिया जाना है। आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं तथा बतायें कि कार्यवाही कब तक होगी? समस्त स्थायी कर्मी को यह लाभ कब प्राप्त होगा? संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) बालाघाट जिले में वैनगंगा संभाग, जल संसाधन संभाग, बंजर नदी परियोजना, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 में वर्ष 1978 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मी कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत पूर्ण विवरण के साथ सूची उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी को न्यूनतम वेतनमान/सातवे वेतनमान की जानकारी समय-समय पर मांगी गई? यदि हाँ, तो क्‍या विगत 5 वर्ष में बालाघाट जिले से जानकारी उच्च कार्यालय भेजी गई? यदि हाँ, तो छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं। (घ) बालाघाट सहित सम्पूर्ण म.प्र. में प्रश्‍नांश (क) अनुसार दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मी को विभाग द्वारा नियमित वेतनमान एवं सातवां वेतनमान कब तक दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सर्वोच्‍च न्‍यायालय दिल्‍ली के प्रकरण क्रमांक-771/2015 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। प्रश्‍नांश के शेष भाग के अनुसार समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) बालाघाट जिले में वैनगंगा संभाग बालाघाट, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट, बंजर नदी परियोजना संभाग, बैहर एवं राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक-3, कटंगी में वर्ष 1978 से प्रश्‍न दिनांक तक दैनिक वेतन भोगी/स्‍थायी कर्मी कर्मचारियों की कार्यरत/सेवानिवृत्‍त/मृत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 में दर्शित है। (ग) जी हाँ। उच्‍च कार्यालयों में भेजी गई पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

माल वाहक ट्रकों एवं मोटरयानों के भाड़ा किराये का निर्धारिण

[परिवहन]

134. ( क्र. 4021 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के सभी जिलों में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा 1 के अनुसार माल वाहक ट्रकों/मोटरयानो में भाड़ा/किराया निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त नियम सभी जिलों में लागू करके किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा/किराया निर्धारित किया जाएगा, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर खंडपीठ के याचिका क्रमांक 3542/2023 के निर्णय/आदेश दिनांक 16/02/2023 को एक समिति का गठन करके सभी तथ्यों का विश्लेषण करके नियम को पालन कराने के लिए परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश को आदेशित किया गया था किंतु आज दिनांक तक उक्त नियम को लागू नहीं किया गया, क्यों? क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार नहीं किया गया तो फिर प्रश्‍नांश (क) में अंकित नियमों को मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लागू क्यों नहीं किया गया? (ग) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारी कौन है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश में माल वाहक ट्रकों/मोटरयानों के भाड़ा/किराया निर्धारण के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर विधि सम्मत कार्ययोजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रदेश में माल वाहक ट्रकों/मोटरयानों के किराया निर्धारण के संबंध में आगामी कार्यवाही संभव है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर खंडपीठ के याचिका क्रमांक 3542/2023 के निर्णय/आदेश दिनांक 16/02/2023 के परिप्रेक्ष्य में परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 5567/टीसी/2023, ग्वालियर दिनांक 16.10.2023 द्वारा प्रदेश में माल वाहक ट्रकों/मोटरयानों के भाड़ा/किराया निर्धारण के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर विधि सम्मत कार्ययोजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रदेश में माल वाहक ट्रकों/मोटरयानों के किराया निर्धारण के संबंध में आगामी कार्यवाही संभव है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्त उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षकों का एन.पी.एस. कटौत्रा

[स्कूल शिक्षा]

135. ( क्र. 4024 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में कार्यरत शिक्षकों जिनका एन.पी.एस. कटौत्रा किया जा रहा है, उनकी संख्या जिलेवार कितनी है? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार एन.पी.एस. कटौ़त्रा की राशि प्रत्येक माह आहरण/संवितरण अधिकारी द्वारा काटी जा रही है? यदि हाँ तो क्या शासन अंशदान भी संबंधित शिक्षकों के एन.पी.एस. खातों में जमा किया जा रहा है? यदि हाँ तो कितनों की खातों में संख्या बताएं और यदि नहीं, तो क्यों? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) ग्वालियर जिले में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके एन.पी.एस. खाते में राशि वर्ष 2011 से 2020 तक की बीच-बीच में कई कटौत्रा राशि मिसिंग हैं, उनको कब तक सुधारा जायेगा? यदि हाँ तो समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो क्यों? मिसिंग के लिए कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, ग्वालियर जिला अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, जिनका एन.पी.एस. कटौत्रा किया जा रहा हैं उनकी संख्या 5142 हैं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। 5142 शिक्षकों के। शेषांश का प्रश्‍न का उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) जी हाँ। वर्ष 2011 से 2020 तक जिन शिक्षकों का मिसिंग कटौत्रा हैं, उनके खाते में मिसिंग क्रेडिट जमा करने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

136. ( क्र. 4025 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कौन-कौन से शासकीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? इनमें किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत है? कितने भरे हुए हैं एवं कब से? जानकारी चिकित्सा केन्द्रवार उपलब्ध कराई जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? समय-सीमा बताएं। नहीं तो क्यों? (ग) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में पदों के रिक्त होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित है? यदि हाँ तो पदपूर्ति कब तक की जायेगी? क्‍या समय-सीमा का निर्धारण किया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) ग्वालियर जिले में संचालित शासकीय चिकित्सालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. लोक सेवा आयोग एवं म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयनित विभिन्न मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर, विभाग द्वारा नियमानुसार पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के माध्यम से निरंतर संविदा नियुक्ति भी की जाती है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विकासखंड कटनी में संचालित विद्यालय एवं उपलब्ध संसाधन

[स्कूल शिक्षा]

137. ( क्र. 4030 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड-कटनी अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय                कहाँ-कहाँ एवं कब से वर्तमान में संचालित हैं? विद्यालयवार किन-किन कक्षाओं के संचालन की अनुमति/मान्यता हैं और क्या-क्या साधन/संसाधन उपलब्ध हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) शासकीय विद्यालयों में विगत 05 वर्षों में विद्यालयवार कितनी-कितनी लागत राशि से निर्माण/मरम्मत के क्या-क्या कार्य एवं साधन/संसाधन कब-कब उपलब्ध कराये गए? विद्यालयों में क्या-क्या साधन/संसाधनों की उपलब्धता एवं मरम्मत/निर्माण कार्यों की आवश्यकता हैं? क्या इसके प्रस्ताव तैयार किए गए और स्वीकृति हेतु किसी स्तर पर लंबित हैं? यदि हाँ, तो लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा? यदि नहीं, तो विद्यालय की आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश किए जायेंगे? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वर्तमान वर्ष में जिला प्रशासन/विभागीय अधिकारियों द्वारा किन-किन कारणों से किन-किन अशासकीय विद्यालयों की किन अनियमितताओं पर कब-कब जांच की गयी? जांच में क्या पाया गया? जांच प्रतिवेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? (घ) अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि और पाठ्य-पुस्तक एवं पाठ्यक्रम लागू किए जाने और विद्यालयों के संचालन की निगरानी के क्या नियम/निर्देश हैं? इसके लिए कौन-कौन शासकीय सेवक उत्तरदायी होता हैं? क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार विद्यालयों की उपरोक्‍तानुसार निगरानी की गयी? यदि हाँ, तो विगत 02 वर्षों में विद्यालयवार निगरानी/परीक्षण प्रतिवेदनों के तथ्यों से अवगत कराइए। (ड.) शासकीय विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त बनाने की शासन/विभाग की क्या कार्ययोजना है और किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाता है? प्रश्‍नांश (क) से (ख) विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में कार्ययोजना के क्रियान्वयन से अवगत कराइए।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्राथमिक-माध्‍यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। अशासकीय विद्यालयों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। बजट की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्‍यकता के अनुसार कार्यवाही की जाती हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।                     (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। जानकारी उत्‍तरांश (ग) अनुसार। (ड.) बजट की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्‍यकता के अनुसार कार्यवाही की जाती हैं। शासकीय विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्‍त बनाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार।

जिला चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

138. ( क्र. 4031 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय कटनी में वर्तमान में किस-किस पद पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ हैं और किस-किस कार्य के प्रभार में? कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किन आदेशों से कब से कार्यरत हैं? क्या प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी आवश्यक योग्यता धारक हैं? यदि हाँ, तो विवरण बताइये। (ख) नर्सिंग अधिकारी/कर्मचारियों पर माह-जुलाई 2023 में हड़ताल पर शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही के आदेश/निर्देश दिये गए और जिला चिकित्सालय कटनी में कार्यरत किन-किन नर्सिंग अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन काटा जाना और वेतन वृद्धि रोका जाना किस प्रकार उचित है? उपरोक्त कार्यवाही किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी के किन-किन आदेशों से की गयी? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) अनुसार नर्सिंग अधिकारी/ कर्मचारियों का 06 दिवस के स्थान पर 07 दिवस का वेतन काटा गया? यदि हाँ, तो क्यों और क्या किन्हीं नर्सिंग अधिकारी/कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हाँ, तो क्यों? किस नियम/निर्देश/अधिकारिता से? नहीं तो क्‍या ऐसा न होना किया जायेगा? (घ) राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) की राशि वितरण के क्या आदेश/निर्देश/मानक हैं? जिला चिकित्सालय-कटनी के किस नाम/पदनाम के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को (NQAS) की कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदाय की गयी? शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को राशि प्रदाय न करने और अध्ययन आदि अवकाश में रहने वाले तत्समय कार्यरत न रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को राशि प्रदाय करने का कारण बताइये। (ड.) क्या प्रश्‍नांश (ग) से (घ) अनियमितताओं पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों और जिला चिकित्सालय-कटनी के डाक्टरों/कर्मचारियों एवं इनके संगठनों द्वारा वर्ष 2024 में कलेक्टर कटनी को कार्यों में अनियमितता विषयक दिये गए पत्रों/आवेदनों एवं जिला चिकित्सालय-कटनी में पायी गयी अनियमितताओं पर कृत जांच/कार्यवाही से अवगत कराइए।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (ग) जी हाँ। जिला चिकित्सालय कटनी में तत्कालीन स्थापना लिपिक के द्वारा त्रुटीवश यह किया गया जिसके विरूद्ध तत्कालीन स्थापना लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं 01 दिवस का वेतन वापस किए जाने के आदेश जारी कर दिये गए है। हड़ताल अवधि में कार्य करने वाली नर्सिंग ऑफिसर/कर्मचारियों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। (घ) राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के मानक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित अनुपातिक व योगदान योग्यता अनुसार परितोष राशि दी गई है। 5 नर्सिंग स्टॉफ को हड़ताल के कारण पत्र लिखकर बुलाया गया था, अतः उन्हें परितोष दिया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार। (ड.) जी हाँ, उत्तरांश (ग) एवं (घ) अनुसार। जिला चिकित्सालय-कटनी के डॉक्टर/कर्मचारी एवं इनके संगठन द्वारा वर्ष 2024 में कलेक्टर कटनी को कार्यों में अनियमितता विषयक दिये गए पत्र/आवेदन एवं जिला चिकित्सालय-कटनी में पायी गयी अनियमितताओं के संदर्भ में कलेक्टर कटनी द्वारा जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अवैध कालोनियों पर कार्यवाही

[राजस्व]

139. ( क्र. 4034 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिलाधीश बालाघाट द्वारा जारी अवैध कॉलोनी की सूची में क्या दोषियों पर कार्यवाही की गई? यदि की गई तो बताएं और नहीं तो क्यों? जानकारी स्पष्ट करें। (ख) बालाघाट ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की जारी अवैध कॉलोनी की सूची में कॉलोनाईजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, यदि की गई है तो बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जिलाधीश महोदय द्वारा जारी सूची राजस्व में नगरी निकाय को अवैध कॉलोनाईजर द्वारा कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराई गई है? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) बालाघाट में शासन के नियमानुसार कितने कॉलोनाईजर ने कलेक्टर द्वारा अनुमति ली है। यदि नहीं, ली है तो बतावें कि कॉलोनाईजर पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ड.) ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कॉलोनी स्थापित करने की क्या नियमावली है? नियमानुसार कार्य न करने पर कॉलोनाईजर पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला बालाघाट में अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व बालाघाट द्वारा नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी के कुल 174 प्रकरण तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व वारासिवनी के कुल 64 प्रकरणों की सूची न्‍यायालय कलेक्‍टर बालाघाट को प्राप्‍त हुई है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2542/रीडर कले./ब-121/2024 बालाघाट दिनांक 14-06-2024 द्वारा अवैध प्‍लाटिंग किये गए भूखंडों के क्रय-विक्रय पर जिला पंजीयक को निर्देशित कर तत्‍काल रोक लगाई गई है तथा दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।                             (ख) जिला बालाघाट में बालाघाट अनुभाग अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की जारी अवैध कॉलोनी की सूची में कॉलोनाईजर के खिलाफ सूचना पत्र जारी कर जवाब हेतु कार्यवाही प्रचलित है।                                 (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनाईजर को सुनवाई का युक्तियुक्‍त अवसर प्रदाय करने के उपरांत प्रकरण में लिये गये निर्णय के आधार पर नगरीय निकाय को क्षतिपूर्ति राशि जमा कराई जावेगी। (घ) जिला बालाघाट में वर्ष 2015-16 से आज तक कुल 15 कॉलोनाईजर ने कलेक्‍टर द्वारा अनु‍मति ली है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार है। म.प्र. पंचायत राज अधिनियम तथा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम में उल्‍लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

अस्पताल में ओ.पी.डी. पर्चा बनवाने की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

140. ( क्र. 4038 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में ओ.पी.डी. का पर्चा बनवाने के लिए मरीजों द्वारा क्यू.आर. कोड स्कैन करने की प्रक्रिया प्रचलन में होकर पर्चे बनाये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या पर्चा बनाने की नई व्यवस्था के कारण संपूर्ण प्रदेश से इलाज के लिए आए अधिकांशत: मरीजों को बिना इलाज वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एंड्राइड मोबाइल चलाना ही नहीं आता, जिस वजह से उक्त मरीज का ओ.पी.डी. का पर्चा नहीं बन पाता तथा इलाज के लिए आए मरीजों को पर्चा बनाने में अस्पताल प्रबंधन/स्टाफ द्वारा भी कोई सहायता नहीं दी जाती? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पर्चा बनाने की नई व्यवस्था लागू करने से मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें एंड्राइड मोबाइल चलाना नहीं आता अथवा जिनके पास मोबाइल है ही नहीं, उनके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा पर्चा बनाने के लिए पृथक से क्या कोई व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्या संपूर्ण मध्यप्रदेश से इलाज के लिए आए मरीज ऐसे ही बिना इलाज वापस जाते रहेंगे? संपूर्ण जानकारी से अवगत करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय एन.एच.ए. द्वारा अधिकृत आभा शेयर एण्‍ड स्केन द्वारा समस्त भारत वर्ष में स्थित सभी शासकीय अर्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में उक्त योजना लागू की गई है, जिसके प्रथम चरण में यह योजना वर्तमान में समस्त शासकीय संस्थाओं के लिये अनिवार्य रूप से लागू की गई है। जिससे की पालनार्थ यह सुविधा हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में लागू है। (ख) हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को आभा स्केन ई-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिन मरीजों के पास उक्त सुविधा नहीं होती है, उन्हें ऑफलाइन पर्चा बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। अतः बिना इलाज वापस जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। मरीजों की सेवा एवं सहायता हेतु स्टाफ उपलब्ध है। (ग) प्रश्‍नांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में इलाज हेतु आने वाले मरीजों को आभा स्केन ई-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिन मरीजों के पास उक्त सुविधा नहीं होती है, उन्हें ऑफलाइन पर्चा बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मोहनपुरा परियोजना की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

141. ( क्र. 4041 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ में मोहनपुरा परियोजना स्‍वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो कब और परियोजना की कुल लागत कितनी थी? जानकारी दें। (ख) उक्‍त परियोजना में कुल कितने ग्राम डूब क्षेत्र में प्रभा‍वित हुये और कितने ग्रामों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा? नाम सहित बतावें। (ग) उक्‍त परियोजना का कार्य कब पूर्ण हुआ है? इससे कितने ग्रामों के कितने हेक्‍टेयर में सिंचाई हो सकेगी? जानकारी दे। (घ) क्‍या परियोजना के डूब क्षेत्र में आये कुछ ग्रामों के स्‍कूल भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, उप-स्वास्थ्य केन्‍द्र भवन एवं मन्दिर भी आये थे? यदि हाँ, तो बतावें कि क्‍या विभाग द्वारा उनके स्‍थान पर नवीन स्‍कूल भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन एवं मन्दिर पुन: बनवाये गये हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कब कब बनवाये हैं? बतावें और यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? कारण सहित बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की दिनांक 25.09.2013 को रू. 2072.40 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।                                (ख) परियोजना में डूब प्रभावित 55 ग्रामों एवं परियोजना से लाभान्वित 766 ग्रामों की नामवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है। (ग) परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है तथा 05 प्रतिशत कार्य शेष है। परियोजना अंतर्गत 766 ग्रामों की 1, 51, 495 हेक्टेयर में सिंचाई होना लक्षित है। (घ) जी हाँ, मोहनपुरा परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु विभाग द्वारा 04 पुनर्वास कॉलोनियों (पाटनरोड पुनर्वास कॉलोनी राजगढ़, खीमाखेड़ी पुनर्वास कॉलोनी, कोलूखेड़ा पुनर्वास कॉलोनी, राजलीबे पुनर्वास कॉलोनी) को विकसित किया गया है जिसमें म.प्र. शासन की पुनर्वास नीति अनुसार समस्त मूलभूत सुविधाएं जैसे :- आंगनवाड़ी केन्द्र, पाठशाला भवन, पंचायत भवन, सार्वजनिक मंदिर आदि उपलब्ध कराई जाना प्रतिवेदित है।

स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की उपलब्‍धता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

142. ( क्र. 4048 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में किस-किस प्रकार की स्वास्थ्य संस्थाएं हैं तथा उसमें विस्तरों की संख्या क्या है? स्वास्थ्य संस्था अनुसार स्वीकृत सभी स्तर के पद, भरे पद, खाली पद कितने - कितने हैं तथा कितनी ग्रामीण जनसंख्या और एक उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्वास्थ्य संस्थाओं पर वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कितनी राशि की दवा खरीदी गई तथा कितनी राशि की दवा जिला स्तर से तथा प्रदेश स्तर से प्राप्त हुई तथा किस-किस स्वास्थ्य संस्था में किस प्रकार के जांच तथा टेस्ट करने की मशीन है और कौन-कौन सी चालू है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित किस-किस स्वास्थ्य संस्थाओं में टी.बी, कैंसर की दवा कितनी अवधि से उपलब्ध नहीं है और क्यों नहीं है? सोनोग्राफी मशीन किस संस्था में है और कब से बंद है और क्यों है? कब तक चालू की जाएगी? (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दसई एवं राजोद का उन्नयन हेतु क्या कार्यवाही चल रही है? जानकारी दें तथा बतावें कि उप-स्वास्थ्य केंद्र लाबरिया और तिरला को उन्नयन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने हेतु क्या कार्यवाही चल रही है एवं सरदारपुर विधानसभा में कौन सी स्वास्थ्य संस्थाएं की उन्नयन हेतु क्या कार्यवाही चल रही है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) दिनांक 2 जून से 11 जून 2024 की अवधि में भोपाल के स्टेट ड्रग स्टोर से सप्लाई न होने के कारण दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, इस अवधि को छोड़कर दवाइयां उपलब्ध थी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दसई एवं राजोद का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र लाबरिया एवं तिरला का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के प्रस्‍ताव पर आवश्‍यकता अनुसार निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड ऑक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

सी.एम. राइज योजनांतर्गत विद्यालयों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

143. ( क्र. 4053 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-44-02/2020/20-2 दिनांक 05/10/2023 में राज्य शासन द्वारा सी.एम. राइज योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 128 विद्यालयों को सर्वसंसाधन संपन्न विद्यालयों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक इनमें से कितने विद्यालयों को सर्वसंसाधन युक्त विकसित कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर दिया गया है? जिलेवार, विद्यालयवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित किन-किन विद्यालयों द्वारा सी.एम. राइज विद्यालय अंतर्गत सर्वसंसाधन संपन्न कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं किया गया? जिलेवार, विधानसभावार, जानकारी देवें। क्या विद्यालयों द्वारा प्रश्‍नांश (क) के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र का पालन नहीं कर विद्यार्थियों को सी.एम. राइज योजना अंतर्गत शिक्षण सेवा से वंचित किया गया, क्या विभाग द्वारा संबंधितों पर कोई कार्यवाही की गई? (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूल महिदपुर रोड को सी.एम. राइज विद्यालय की स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात भी आज दिनांक तक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं किया गया? यदि नहीं, किया गया तो क्यों? कारण बताएं। कब तक उक्त विद्यालय में सी.एम. राइज योजना अंतर्गत शिक्षण सेवा प्रारंभ कर दिया जायेगा? (घ) क्या सी.एम. राइज विद्यालयों के लिए नवीन भवनों का निर्माण किया जाना प्रावधानित है? यदि है तो कब तक नवीन भवनों का निर्माण किया जाएगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2023 में सी.एम. राइज योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 128 विद्यालयों को सर्वसंसाधन सम्पन्न विद्यालयों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के संशोधित आदेश दिनांक 15.03.2024 के तहत उक्त आदेश को निरस्त कर 276 विद्यालयों की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत समस्त 276 विद्यालयों का सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ। सक्षम स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हाई स्कूलों का सुदृढ़ीकरण

[स्कूल शिक्षा]

144. ( क्र. 4054 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक एफ-483/स.शि.अ./नि.का./सुदृढ़ी/2023/1708 दिनांक 14/08/2023 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 104 हाई स्कूलों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उज्जैन जिले अंतर्गत कितने विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई थी? क्या प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात उनकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है? निर्माण एजेंसी का नाम, वर्क ऑर्डर, ड्राइंग, टेंडर की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात कितने स्कूल भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है? वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है, कितना कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? बताएं कि विभाग द्वारा निर्माण एजेंसियों को कब-कब एवं कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय महिदपुर रोड के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान होने के पश्चात भी क्या भूमि का चयन नहीं किया गया है? क्या कारण है कि भूमि का चयन आज दिनांक तक नहीं होने से स्कूल संचालन प्रभावित हो रहा है? क्या विभाग द्वारा संबंधितों पर कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि की जाएगी तो कब तक भूमि का चयन कर स्कूल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। उज्जैन जिले में 03 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। एजेंसी लोक निर्माण भवन द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हैं वर्क आर्डर, ड्राइंग एवं टेंडर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 03 हाई स्कूल भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। प्रगति की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। भुगतान प्रक्रिया अंतर्गत हैं। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कन्या माध्‍यमिक विद्यालय महिदपुर रोड के लिये विगत वर्षों में किसी प्रकार की स्‍वीकृति जारी नहीं की गई है। शासकीय कन्‍या हाई स्कूल महिदपुर रोड की भूमि का चयन किया गया एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों में नियुक्तियां

[स्कूल शिक्षा]

145. ( क्र. 4057 ) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या विभाग द्वारा समय-समय पर शासकीय विद्यालयों में व्यवस्थाओं हेतू सी.ए.सी., बी.ए.सी., बी.आर.सी. और अन्य पदों पर प्रति नियुक्तियां की जाती हैं, यदि हाँ, तो इन पदों पर नियुक्ति संबंधी विभाग अंतर्गत क्या दिशा निर्देश हैं? इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की परिभाषा, दायित्व, उम्र और कार्यकाल इत्यादि का विवरण देवें। (ख) मंदसौर जिले के विभिन्न विकासखंडों में इन पदों पर अंतिम बार नियुक्तियों की काउंसलिंग कब की गई थी? आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या मंदसौर जिले अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों में काफी लंबे समय से इन पदों पर प्रति नियुक्तियां करने हेतु काउंसलिंग नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में राज्य स्तर से काउंसलिंग करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया था? यदि किया गया था तो फिर काउंसलिंग आयोजित क्‍यों नहीं की गई? (घ) वर्तमान में मंदसौर जिले में प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पदों पर प्रतिनियुक्ति अंतर्गत शिक्षक कब से कार्यरत हैं? सभी की सूची देवें। क्या संयोजित शिक्षक प्रतिनियुक्ति की समय-सीमा, उम्र और अन्य शर्तों के नियम अनुसार है या नहीं की जानकारी देवें। (ड.) क्या विभिन्न पदों पर कार्यरत शिक्षक प्रतिनियुक्ति नियमों का अनुसरण करते हैं? यदि नहीं, तो बताएं कि दोबारा काउंसलिंग आयोजित कर कब तक प्रतिनियुक्ति विभिन्न पदों पर पुनः की जाएगी और प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कब तक कार्यवाहियां की जाएंगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। जिसमें उम्र और कार्यकाल का भी उल्लेख है। परिभाषा एवं दायित्व विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। लोक सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12/12/1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष है। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है परन्तु लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 09/06/2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ड.) उत्‍तरांश (घ) में वर्णित स्थिति अनुसार लोक सेवक प्रतिनियुक्त पर कार्यरत हैं। काउंसलिंग की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थिति नहीं होता है।

शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स एवं मैदान पर अतिक्रमण

[राजस्व]

146. ( क्र. 4058 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय स्थान पर और संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए लोगों पर कार्यवाही कर सरकारी संपत्तियों को मुक्त किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि मंदसौर स्थित कालाखेत स्थित शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स की दुकानों पर, उसके आसपास के स्थानों पर, कालाखेत स्थित मैदान पर बरसों से कब्जा किये साठीया समाज के लोगों से अतिक्रमण को मुक्त क्यों नहीं किया गया है? अवैध कब्जा को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा कब क्या-क्या कार्रवाई की गई? (ग) वर्तमान मूल्य अनुसार कुल कितनी दुकानों पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है? बताएं कि क्या इन्हें उक्त स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा पट्टा प्रदाय की कार्यवाही की गई है? (घ) क्‍या मंदसौर के मशहूर व्यापारिक इलाके में स्थित करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्ति पर उक्त समाजजन के द्वारा बरसों से अवैध कब्जा होने के बावजूद भी प्रशासन उसे मुक्त नहीं करवा पाया है? (ड.) अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा कब-कब कानूनी कार्रवाई की गई है? विवरण देवें। (च) अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें/आवेदन/सी.एम. हेल्पलाइन/ज्ञापन/पत्र/प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या कार्यवाहियां हुई हैं? जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत एवं ग्रामीण क्षेत्र में एम.पी.एल.आर.सी. 1959 की धारा 248 में कार्यवाही के निर्देश है। (ख) मंदसौर नगर स्थित कालाखेत क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्पलेक्स की दुकानों पर उसके आसपास के स्थानों पर, कालाखेत स्थित मैदान पर साठिया समाज के लोग टेंट, झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मंदसौर नगर पालिका द्वारा वर्ष 2021 में प्रशासन के सहयोग से अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की गई परंतु समाज के कुछ परिवार कुछ समय पश्चात पुनः लौटकर आ जाते है। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार 23 दुकानों के बाहर साठिया समाज के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिनका अनुमानित बाजार मूल्य रू. 7 करोड़ है। पट्टा प्रदाय करने के सम्बंध में वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (घ) कालाखेत क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के आसपास साठिया समाज के लोग कई वर्षों से शिक्षा विभाग की स्कूल की खाली भूमि पर रह रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रशासन के सहयोग से निकाय द्वारा वर्ष 2021 में इन्हें हटाया गया था परंतु कुछ समय पश्चात इस स्थान पर पुनः लौट कर आ गये। (ड.) मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2021 में नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से अवैध कब्जा को हटाने की कार्यवाही की गई थी।                          (च) मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर को अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बंध में 1 शिकायत, 1 ज्ञापन एवं 1 पत्र प्राप्त हुए है। जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त सम्बंध में दो शिकायती पत्र/आवेदन एवं एक सी.एम. हेल्पलाइन प्राप्त हुई है, जिन पर वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।

शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

147. ( क्र. 4068 ) डॉ. सतीश सिकरवार [श्री सुरेश राजे] : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चतुर्थ समयमान वेतनमान की तर्ज पर 35 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को भी चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने की कोई योजना शासन/विभागीय स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने सम्बंधी आदेश कब तक जारी हो जायेंगे? (ख) जब म.प्र. शासन के अधिकारी/कर्मचारियों और शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक/शिक्षकों) के लिए क्रमशः दो अलग-अलग समयमान वेतनमान और क्रमोन्नत वेतनमान योजनाएं लागू है तो फिर शासन के संबंधित/ जिम्मेदार विभागों द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान और तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान योजना को एक साथ विस्तारित कर सभी संवर्गों को समान रूप से चतुर्थ वेतनमान योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बार-बार पहले शिक्षक संवर्ग के तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान और अब चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान में अनावश्यक विलम्ब या व्यवधान उत्पन्न कर शिक्षकों को न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य किया जाता है? अगर नहीं तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे लापरवाह दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। (ख) से (घ) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार।

ई.डब्लू.एस. वर्ग के माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

148. ( क्र. 4069 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम चरण के उपरांत रिक्त ई.डब्लू.एस. वर्ग के 1039 पदों को दिनांक 29.09.2022 के द्वितीय चरण में शामिल नहीं किया गया जबकि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रथम चरण के उपरान्त शेष रिक्त पदों को द्वितीय चरण में शामिल किया गया? (ख) क्या उच्च माध्यामिक एवं माध्यामिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दोनों विभागों की संयुक्त काउंसलिंग पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 29.09.2022 को विज्ञापन जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की गई? इस संयुक्त काउंसलिंग की पूर्ण कार्यवाही की जिम्मेदारी क्या स्कूल शिक्षा विभाग की थी? (ग) यदि 29.09.2022 का विज्ञापन नई भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञापित किया गया था, तो इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 के पात्र अभ्यर्थियों को ही क्यों अवसर दिया गया? इसके लिए विभाग ने आवेदन पत्र आमंत्रित क्यों नहीं किये गए तथा नई पात्रता परीक्षा आयोजित क्यों नहीं की गयी?                          (घ) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी-7870/2023 निर्णय दिनांक 06.05.2024 द्वारा विषयवार रिक्त पदों को वरीयता के आधार पर भरने का आदेश पारित किया गया? इसका पालन करने की समय-सीमा बताएं। पालन क्यों नहीं किया जा रहा है की जानकारी दी जावे।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) ई.डब्ल्यू.एस. के पदों को बैकलॉग के रूप में कैरीफॉरवर्ड करने का नियम नहीं है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन रिक्तियों हेतु पृथक विज्ञापन दिनांक 29.09.2022 को जारी किया गया था, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पूर्व विज्ञापन की शेष रिक्तियां सम्मिलित की गई थीं। (ग) कोविड 2019 संक्रमण के कारण पुनः नवीन पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। (घ) प्रश्‍नांश में उल्लेखित याचिका को डब्ल्यू.पी. 30205/2023 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 के समान निर्णित किया है। डब्ल्यू.पी. 30205/2023 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत रिट अपील क्र. 818/2024 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. की नियुक्ति के संबंध में पारित आदेश पर स्थगन दिया गया है। अतः शेषांश का प्रशन ही उपस्थित नहीं होता।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

149. ( क्र. 4070 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल संभाग में जल संसाधन विभाग के सिंचाई योजनाओं के अलावा डिपॉजिट मद (अन्य) से निर्माण कार्य जैसे मनरेगा, खनिज प्रतिष्ठान मद (डी.एम.एफ.) के चल रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या यह सही है कि कलेक्टर सेक्टर के निर्माण कार्यों को करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था? (ग) यदि हाँ, तो शहडोल संभाग में कलेक्टर सेक्टर के निर्माण कार्य किसके अनुमति से कराए जा रहे हैं? आदेश की छायाप्रति देवें। (घ) शहडोल संभाग में जल संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा एवं डी.एम.एफ. मद के निर्माण कार्यों की सूची देवें। स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं शेष राशि के साथ ही निर्माण कार्यों की स्थिति क्या है? अद्यतन जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। कलेक्‍टर सेक्‍टर के निर्माण कार्यों का संपादन प्रतिबंधित नहीं है अपितु राज्‍य शासन की अनुमति से कार्यों का संपादन किया जा सकता है। (ग) यद्यपि (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही नहीं उठता तथापि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुमति प्राप्‍त न किये जाने के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्रियों से स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

स्कूलों का संचालन एवं उपलब्ध सुविधायें

[स्कूल शिक्षा]

150. ( क्र. 4074 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वारा विधानसभा अंतर्गत किस श्रेणी के कितने एवं कौन-कौन शासकीय विद्यालय                 किन-किन ग्रामों में संचालित हैं और विद्यालयों में क्या-क्या संसाधन/सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या-क्या संसाधनों/सुविधाओं की आवश्यकता है? विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या संसाधन/सुविधाएं कब-कब उपलब्ध कराई गयी? (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित विद्यालयों के भवनों में विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी राशि से निर्माण एवं मरम्मत के क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गए? निर्माण/मरम्मत के क्या-क्या कार्य कराये जाने की आवश्यकता हैं? क्या निर्माण/मरम्मत के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रचलित हैं? हाँ, तो किस स्तर पर? इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर कार्य पूर्ण कराये जाएंगे? (ग) प्रश्‍नांश (क) किन-किन विद्यालयों के उन्नयन की आवश्यकता हैं और क्या इन विद्यालयों के उन्नयन के प्रस्ताव प्रचलन में हैं? हाँ, तो किन-किन विद्यालयों के क्या-क्या प्रस्ताव किस स्तर पर कब से प्रचलन में हैं? विद्यालयों का उन्नयन कब तक किया जा सकेगा? (घ) कटनी जिले में अल्पसंख्यक श्रेणी/वर्ग के कौन-कौन से विद्यालय कब से कहाँ-कहाँ संचालित हैं? विद्यालयवार मान्यता का नवीनीकरण कब-कब किया गया और मान्यता नियम 2015 के अनुसार विकास/भवन अनुज्ञा और भवन पूर्णता के क्या-क्या प्रमाण-पत्र कब-कब प्रस्तुत किए गए? क्या इन विद्यालयों को शासन/विभाग के किन्हीं नियमों/अधिनियमों से छूट प्राप्त है? हाँ, तो विवरण प्रदान कीजिये। (ड.) प्रश्‍नांश (क) से (ग) विद्यालयों का परीक्षण/सर्वेक्षण करवाकर, विद्यालयों के क्रमबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए कोई कार्ययोजना बनाई गयी है? हाँ, तो क्या एवं कब? नहीं तो क्यों? क्या इस विषय में कोई कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। जिले से प्राप्त प्रस्ताव पर बजट की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शाला का उन्नयन बजट की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2, 3 एवं 4 पर है। (ड.) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना के समय शाला स्तर पर विकास हेतु कार्ययोजना तैयार की जाती है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में उतरांश (क) एवं (ग) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मंडला जिलांतर्गत स्‍वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

151. ( क्र. 4076 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिला अंतर्गत हेल्थ एन्ड वैलनेस सेंटर में प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? उक्त राशि को खर्च करने हेतु क्या-क्या नियम निर्देश जारी किये गये थे? नियम निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें। उक्त राशि को कब-कब किन-किन कार्यों हेतु कहाँ-कहाँ खर्च किया गया? सभी के बिल व्हाउचरों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। क्या हेल्थ वैलनेस सेंटर में सभी जागरूकता पोस्टर, स्टीकर लगाए गये हैं? प्रिंटिंग के कार्यों की क्या दर रही, क्या इस हेतु निविदा की कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ, तो समस्त दस्तावेज उपलब्ध करायें? किन-किन फर्मों को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) कलेक्टर कार्यालय मंडला से सी.एम.एच.ओ. कार्यालय मंडला को कोरोना काल के दौरान कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी? इस राशि से कौन-कौन से कार्य किये गये? क्या खरीदी में एवं राशि उपयोग में हुई गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर कार्यालय द्वारा कोई जाँच करवाई गई है? यदि हाँ, तो जाँच संबंधित दस्तावेज व जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें? इस जाँच के आधार पर किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ग) मंडला जिला अंतर्गत विभाग द्वारा विगत 3 वर्ष में कराये गये प्रगतिरत एवं स्वीकृत बिल्डिंग वर्क की जानकारी प्रदाय करें? क्या पूर्ण हो चुके कार्यों में गुणवत्ता संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उनमें क्या कार्यवाही की गई है? क्या मंडला में पदस्थ उपयंत्री विगत कई वर्ष से यहाँ पदस्थ हैं, क्या इनका स्थानांतरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रश्‍नांश अवधि में किसी भी प्रकार की राशि व्यय नहीं की गई। नियम-निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) कोरोना काल में कलेक्टर कार्यालय द्वारा राशि प्रदाय नहीं की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी नहीं। प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण राज्य स्तर से समय-समय पर किये जाते हैं। निर्धारित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

संविदा कर्मचारियों हेतु स्थानांतरण नीति

[स्कूल शिक्षा]

152. ( क्र. 4077 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/रा.शि.के./नियु./2014/1273, दिनांक 18.02.2014 की प्रति उपलब्ध करायें? क्या विभाग अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का सेवाकाल के दौरान केवल एक ही बार स्थानांतरण किये जाने का नियम हैं? क्या प्रदेश में इस नीति का पालन हुआ है? एक से ज्यादा बार स्थानांतरित किये गये संविदा कर्मचारियों की कारण सहित जानकारी प्रदाय करें? किस नियम के तहत इनका स्थानांतरण एक से ज्यादा बार किया गया? (ख) मंडला जिले में पदस्थ उपयंत्री हरीश सेन, नंदकिशोर डहरिया, आकाश सनौडिया एवं एम.आर.सी. चन्द्रगुप्त पटेल के राज्य शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा केंद्र मंडला द्वारा किये गये स्थानांतरण के आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध करायें? क्या जिले के भीतर किये गये इनके स्थानांतरण में नियम का पालन किया गया? क्या इससे संविदा नीति का उल्लंघन हुआ है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) मंडला जिले में विभाग अंतर्गत पदस्थ ए.पी.सी. के नाम, पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करें? क्या इनको इनके मूल विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो बिना एन.ओ.सी. के किस नियम के तहत इन्हे ज्वाइन कराया गया? क्या गणित व विज्ञान के उ.मा.शि. से अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न कराये जाने के नियम हैं? यदि हाँ, तो उक्त ए.पी.सी. से किस नियम के तहत यह कार्य कराया जा रहा है? क्या इन्हें इनके मूल विभाग में वापस भेजा जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। जी नहीं। जी नहीं। राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 19/10/2022 के एजेण्डा क्रमांक 17 अनुसार सेवा काल में एक ही बार स्थानांतरण की कंडिका को विलोपित किया जा चुका है। वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण की कार्यवाही उक्तानुसार ही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। उक्त आदेशों में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। विभाग द्वारा एन.ओ.सी. दिये जाने से शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। विभाग एन.ओ.सी. प्राप्त होने के उपरांत की संबंधित की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर कार्य कराया जा रहा है। यह प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारणी समिति बैठक दिनांक 26.08.2011 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में की गई है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शिक्षकों की उपलब्‍धता

[स्कूल शिक्षा]

153. ( क्र. 4080 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) वि.स. मुलताई में कितनी शालाएं शिक्षक विहीन हैं, उन शाला में छात्र-छात्राओं के अध्यापक हेतु क्या व्यवस्था की गई है? (ख) ऐसी शालाएं जहां पर दर्ज संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या अधिक है, दर्ज संख्या अधिक है एवं शिक्षक कम हैं, ऐसी कितनी शालायें हैं? जानकारी दें। (ग) आज तक दर्ज संख्‍या के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? (घ) 10 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों को अन्य शालाओं में स्थानांतरित करने का शासन का क्या प्रावधान है? यदि प्रावधान है तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया?  

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधानसभा मुलताई में कोई शाला शिक्षक विहीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) अधिक शिक्षकों वाली शालाओं की संख्या 59 है एवं शिक्षकों की कमी वाली शालाओं की कुल संख्या 159 है। (ग) उपलब्धतानुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की पदस्थापना नवीन भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण के माध्यम से की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्थानान्तरण नीति 2022 की कण्डिका 2.15 में यह प्रावधान किया गया है, जो स्थानान्तरण प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर निर्भर करेगा।

राजस्व ग्राम घोषित किया जाना

[राजस्व]

154. ( क्र. 4084 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में ऐसे कुल कितने और कौन-कौन से मजरें टोले हैं, जो राजस्व ग्राम के रूप में दर्ज नहीं हैं? जानकारी उपलब्ध करावें।               (ख) क्या शासन द्वारा पूर्व में कलेक्टर शिवपुरी के माध्यम से कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम, मजरा, टोला को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने हेतु कोई कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम, मजरा, टोला को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है व उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या बड़े ग्राम, मजरा, टोले जो राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण शासकीय योजनाओं से वंचित रहते हैं? यदि हाँ, तो इस विसंगति को कब तक दूर किया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में ऐसे कौन-कौन से मजरें-टोलें हैं, जो राजस्व ग्राम बनाये जाने की अर्हता रखते हैं, म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार कितने मजरे-टोलों राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है व उन्हें राजस्व ग्राम बनाये जाने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? निश्चित समयावधि बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जनपद पंचायत बदरवास में उक्‍त मजरा टोला दिसम्‍बर 2024 तक मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्ड धारियों को मांग अनुसार कार्य उपलब्‍ध कराया गया है तथा उपरोक्‍त ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास पेंशन, संबल एवं लाड़ली बहना योजना एवं अन्‍य सभी योजना जो राजस्‍व ग्राम में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। पात्रता अनुसार उसी प्रकार अन्‍य हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही सभी ग्रामों में पक्‍की सी.सी./नाली का निर्माण कराया गया है। (घ) संलग्न परिशिष्‍ट '''' में उल्‍लेखित ग्रामों में राजस्‍व ग्राम निर्मित किये जाने की प्रक्रिया जारी है, अधिकार अभिलेख बनाये जाने की प्रक्रिया प्रगतिरत है। मजरे टोले से राजस्‍व ग्राम बनाया जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

निजी चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

155. ( क्र. 4088 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर और उज्‍जैन संभाग में 50 से अधिक बेड वाले कितने निजी चिकित्सालय हैं, उन सभी चिकित्सालय की कुल बेड की संख्या क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में निजी चिकित्सालयों में वर्ष 2023-24 में कितने आउटडोर तथा कितने इंडोर पेशेंट रहे तथा भर्ती मरीजों में से कितने मरीज मृत हुए? भर्ती मरीजों का प्रतिशत कितना है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त संभागों के निजी चिकित्सालय में वर्ष 2023-24 में कितने शिशुओं का जन्म सामान्य रूप से तथा कितनों का ऑपरेशन के माध्यम से हुआ? (घ) निजी चिकित्सालयों द्वारा भारी शुल्क वसूल जाने पर अंकुश लगाने के लिए क्या नियम हैं? क्या इसके लिए निजी चिकित्सालय शुल्क नियामक आयोग बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उक्त संभागों में निजी चिकित्सालयों को वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा अनुशंसित कितने व्यक्ति के इलाज के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया अथवा किया जाना है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) इंदौर और उज्जैन संभाग में 50 से अधिक बेड संख्‍या वाले कुल 111 निजी चिकित्‍सालय हैं, जिनमें उपलब्‍ध कुल बेड की संख्‍या 18022 है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में इंदौर और उज्‍जैन संभाग के निजी चिकित्‍सालयों में वर्ष 2023-24 में उपचार प्राप्‍त आउटडोर, इंडोर पैशेन्‍ट, मृत मरीज तथा भर्ती मरीजों का कुल प्रतिशत की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त संभागों के निजी चिकित्‍सालय में वर्ष 2023-24 में सामान्‍य रूप से एवं ऑपरेशन के माध्‍यम से जन्‍में शिशुओं की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (घ) निजी चिकित्‍सालयों द्वारा शुल्‍क संबंधी नियम मध्‍यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम, 1997 (यथासंशोधित) 2021 अंतर्गत नियम 17 के अनुसूची-दो (ब) में स्‍थापित है। जी नहीं। प्रदेश में निजी चिकित्‍सालयों के लिए प्रवृत्‍त विनियामक अधिनियम में शुल्‍क संबंधी प्रावधान निहित है। (ड.) इंदौर और उज्जैन संभागों में निजी चिकित्‍सालयों में वर्ष 2023-24 में आयुष्‍मान भारत 'निरामयम' योजना अंतर्गत शासन के स्‍थापित नियम अनुसार 71637 पात्र हितग्राहियों के ईलाज के लिए कुल राशि रू. 3,29,99,04,432.00 (तीन अरब उनतीस करोड़ निन्‍यान्‍वे लाख चार हजार चार सौ बत्‍तीस रूपये मात्र) का भुगतान किया गया है एवं राशि रू. 28,99,40,923.00 (अट्ठाईस करोड़ निन्‍यान्‍वे लाख चालीस हजार नौ सौ तेईस रूपये मात्र) का भुगतान किया जाना है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

156. ( क्र. 4092 ) श्री राजकुमार कर्राहे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोनाकाल में दिवंगत प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती अनीता गिडियन की आश्रित पुत्री कुमारी एकता गिडियन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी/कलेक्टर जबलपुर को अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन किया था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जबलपुर कलेक्टर के अधीन समस्त विभागों में सहायक ग्रेड-3 के रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की जानकारी देवें तथा कलेक्टर द्वारा कोरोनाकाल से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस विभाग में किन-किन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) कुमारी एकता गिडियन को म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आयुक्त लोक शिक्षण/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र कलेक्टर जबलपुर को जारी किया गया है? यदि हाँ, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरांत सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कलेक्टर जबलपुर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई व विलंब हेतु कौन उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी पर कार्यवाही की जावेगी? (घ) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा कुमारी एकता गिडियन का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण कलेक्टर जबलपुर के कार्यालय में कब प्रस्तुत किया गया है? कोरोनाकाल में मृतकों के आश्रितों की अनुकंपा के मामले में शासन द्वारा विशेष निर्देश के परिपालन में कलेक्टर द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 969/1358938/2023/20-1 भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। कार्यालय कलेक्टर जबलपुर अंतर्गत विभिन्न विभागों से अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रकरणों के निराकण हेतु समस्त विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाई जा रही है। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है। (घ) कुमारी एकता गिडियन का सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पत्र क्रमांक स्था-4/अनु.नियु./2023/5770, जबलपुर दिनांक 27 जुलाई, 2023 को कलेक्टर कार्यालय जबलपुर को प्रस्तुत किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय विद्यालयों में सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

157. ( क्र. 4093 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर अंतर्गत कितने शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है? सूची देवें। पहली से पांचवीं, 6वीं से आठवी एवं नवमीं से दसवीं व ग्‍यारहवीं से 12वीं तक के विद्यालय हेतु पृथक-पृथक सूची देवें। (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र जबलपुर अंतर्गत समस्त विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण स्टाफ पदस्थ हैं? यदि नहीं, तो उन विद्यालयों की सूची देवें, जिनमें पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ पदस्थ नहीं हैं? इनमें कब तक स्टाफ की पदस्थापना की जायेगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर अंतर्गत समस्त शासकीय विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय निर्मित हैं एवं सुचारु रूप से व्यवस्थित हैं? यदि नहीं, तो छात्राओं के हित में ये व्यवस्थाएं कब तक संचालित की जा सकेंगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर अंतर्गत 1 से 8 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध जानकारी निरंक है। प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु टेबल कुर्सी की व्यवस्था है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्‍कूलों में शैक्षणिक स्टाफ की पदस्थापना एवं सतत् प्रक्रिया है, जिससे अंतर्गत स्थानांतरण एवं सीधी भर्ती आदि से पदपूर्ति की व्यवस्था है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से रखने हेतु रख-रखाव एवं संधारण कार्य शाला प्रबंधन समिति एवं नगर निगम के स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाता है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत चौकीदार

[स्कूल शिक्षा]

158. ( क्र. 4094 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, मध्यप्रदेश के समस्त जिला शिक्षा केन्द्र एवं मध्यप्रदेश के समस्त‍ जनपद शिक्षा केन्द्रों में कितने चौकीदार कार्यरत हैं? इन्हें वर्ष 1998 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब कितना मानदेय/वेतन प्रतिमाह दिया जाने का प्रावधान है? राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा समय-समय पर चौकीदारों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन संबंधित आदेशों/पत्रों की छायाप्रति भी देंवे। (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2000 से प्रश्‍न दिनांक अवधि तक बड़वानी जिले के जिला शिक्षा केन्‍द्र एवं जनपद शिक्षा केन्द्रों में चौकीदार के पद पर कौन-कौन से कर्मचारी, कब से कार्यरत हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के बड़वानी जिले के चौकीदारों को नियुक्ति दिनांक से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक प्रति माह कब-कब कितना मानदेय/वेतन दिया गया है? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ख) के बड़वानी जिले के चौकीदारों को नियुक्ति दिनांक से राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा निर्धारित मानदेय/वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसका कारण एवं इन्हें नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍न अवधि तक प्रति माह दिये गये मानदेय वेतन तथा राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा चौकीदारों हेतु निर्धारित मानदेय/वेतन की अन्तर राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) 245 चौकीदार कार्यरत हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय के आदेश पुस्‍तकालय के परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सी.एम. राइस स्कूल के भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

159. ( क्र. 4096 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लदुना में संचालित सी.एम. राइस स्कूल की निर्माणाधीन भवन की भूमि का सर्वे नम्बर, हेक्टेयर एवं बीघा की जानकारी देवें? उक्त स्कूल भवन का निर्माण सी.एम. राइस स्कूल के मापदण्ड अनुसार हो रहा है तथा सी.एम. राइस स्कूल में होने वाली गतिविधियां या कार्य योजना क्या-क्या है तथा क्‍या उसके अनुरूप स्‍कूल भवन निर्माण हो रहा है? (ख) स्कूल भवन के अतिरिक्त कुल खाली जगह में से कितनी भूमि ऊपर-नीचे वाली है तथा कितनी भूमि समतल है? जानकारी देवें तथा नजदीकी महाविद्यालय की भूमि से कितनी गहरी जगह पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है? जानकारी देवें। (ग) स्कूल का निर्माण कार्य किस दिनांक से प्रारम्भ हुआ एवं भूमि पूजन दिनांक की जानकारी देवें तथा स्कूल की भूमि का चयन विभाग के किस अधिकारी द्वारा वेरीफाई कर स्वीकृति प्रदान की गई? जानकारी देवें। (घ) मेन रोड से स्कूल तक बच्चों के पहुँचने के लिए क्‍या मार्ग का निर्माण कराया जावेगा या नहीं? जानकारी देवें।  

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) लदूना जिला मंदसौर में संचालित सी.एम. राइस स्कूल की निर्माणाधीन भवन की भूमि का सर्वे क्र. 879 है तथा भूमि 7.3350 हेक्टेयर/36.675 बीघा है। जी हाँ। शाला में शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियां संचालित है। पढ़ाई के साथ ही खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रयोगपुस्तकालय, चित्र कला, योग, प्रयोगशाला कक्ष, किचन, दिव्यांग छात्रों हेतु रेम्प, डांस रूम, म्यूजिक रूम, डाईनिंग हॉल, मल्टीपर्पस हॉल, असेम्बली एरिया, बास्केट बॉल कोर्ट, व्हॉलीबॉल कोर्ट, कम्प्यूटर लायब्रेरी आदि का निर्माण कार्य योजना अनुसार हो रहा है।                  (ख) स्कूल हेतु कुल उपलब्ध 36.675 बीघा ज़मीन समतल नहीं है। समतल जमीन उपलब्ध नहीं है। लगभग चार बीघा जमीन में शाला भवन निर्माण कार्य जारी है। भवन में कुल 5 ब्लॉक है, जिसकी प्लिंथ लेवल (भवन के न्यू स्तर) निम्न है :- (1) 85.7 (2) 87.5 (3) 88.85 (4) 90.05. (5) 92.00। भवन के पास पूर्व निर्मित महाविद्यालय का प्लिंथ लेवल 91.80 है। जो कि भवन के एक ब्लॉक से नीचे है तथा शाला भवन के चार ब्लॉक ऊपर है। (ग) स्कूल का निर्माण कार्य दिनांक 27 मई, 2023 से प्रारंभ हुआ तथा भूमि पूजन दिनांक 20 जुलाई, 2023 को संपन्न हुआ। स्कूल हेतु भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा जिले के लिये अधिकृत वास्तुविद द्वारा उपयुक्त पाई गई है। (घ) जी हाँ, किंतु मेन रोड से स्कूल तक बच्चों के पहुंचने के लिये 1.0 कि.मी. मार्ग का निर्माण, प्रशासनिक स्वीकृति व भवन परिसर की लागत राशि में नहीं है। अतः निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण नहीं किया जावेगा।

प्रोत्‍साहन राशि आहरण में फर्जीवाड़ा

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

160. ( क्र. 4102 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2012-13 में भिण्‍ड जिले के सामुदायिक केन्‍द्र गोहद में नसबंदी के प्रकरणों की अधिक संख्‍या दर्शाकर प्रोत्‍साहन राशि का फर्जी आहरण किये जाने के संबंध में जांच कराई गई? यदि हाँ, तो जांच किस स्‍तर के किस अधिकारी के द्वारा की जाकर जांच प्रतिवेदन शासन को कब सौंपा गया? (ख) उक्‍त जांच प्रतिवेदन के निष्‍कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध आर्थिक अनियमितताएं किये जाने पर फर्जी तरीके से आहरण की गई राशि की वसूली करते हुए प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या उन्‍हें दण्डित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक दण्डित किया जायेगा? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नांश (क) और (ख) में क्‍या कार्यवाही हुई, की संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें भोपाल के ऑडिट दल द्वारा जांच की जाकर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया। दिनांक 12/06/2023 को सतपुड़ा भवन स्थित कार्यालय में आगजनी की घटना में सभी अभिलेख जलकर नष्‍ट हो गये। इस कारण प्रतिवेदन सौंपे जाने की तिथि बतायी जाना संभव नहीं। (ख) संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें भोपाल की ऑडिट जांच दल द्वारा की गई जांच में डॉ. आलोक शर्मा, खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गोहद जिला भिण्‍ड को दोषी पाया गया, जिसके आधार पर  डॉ. आलोक शर्मा की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) दिये गये उत्‍तर अनुसार कार्यवाही की गई।

अवैध कालोनियों की जानकारी

[राजस्व]

161. ( क्र. 4110 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम अनंतपुरा तखा में दो कॉलोनी महावीर रेसीडेंसी एवं महाकाल सिटी है? (ख) क्या दोनों कॉलोनी रेरा एवं टाउन एंड कंट्री प्लान में रजिस्टर्ड नहीं है? अगर है तो ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें एवं यह भी स्पष्ट बताएं कि दोनों आवासीय कॉलोनियों पर क्या रेरा एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों का प्लान किया गया है? तो कौन-कौन से और कौन से नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि दोनों कॉलोनियों के कॉलोनाइज़र कौन-कौन हैं? उनके नाम, पता सहित जानकारी प्रदाय करें। यह भी बताएं कि दोनों उक्त कॉलोनी किस-किस खसरा नंबर में कितने-कितने रकबा में है? क्या दोनों कॉलोनी के मध्य या किनारे शासकीय नाला है? वह किस खसरा नंबर में कितने-कितने रकबा में फैला हुआ था और उपरोक्त नालों को अपना मानकर उसके भी कॉलोनाईजरों द्वारा उसके भी प्लॉट एक-एक एकड़ से अधिक शासकीय भूमि के प्लॉट काट-काटकर कुछ बेच दिए गये हैं और कुछ बेचे जा रहे हैं? अगर प्लॉट बेचे गये हैं तो किस-किस को कृपया सम्पूर्ण जानकारी देते हुए बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्‍नांश (क),  (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कार्यालय तहसील टीकमगढ़ से अनंतपुरा तखा की दूरी कितनी-कितनी है? क्या अवैध कॉलोनी में चल रहे क्रय-विक्रय का एवं नाले पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से चल रही प्लॉटिंग का तहसीलदार, आर.आई. एवं पटवारी को पता नहीं है? अगर उत्तर हाँ है तो इन तीनों अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? इन अधिकारी, कर्मचारियों को वहां से हटाकर जांच की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम अनंतपुरा तखा में दो कॉलोनी महावीर रेसीडेंसी एवं महाकाल सिटी है। (ख) दोनों कॉलोनी रेरा एवं टाउन एंड कंट्री प्लान में रजिस्टर्ड नहीं है। उक्त कॉलोनी ग्राम पंचायत अंतर्गत आती हैं, जिनमें अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा प्लाट विक्रय किये गये हैं। उक्त कॉलोनी वर्ष 2020 के पूर्व विकसित की गई है। (ग) ग्राम अनन्तपुरा स्थित महाकाल सिटी में दर्शना जैन, प्रतीक श्रीवास्तव, राहुल जैन निवासी टीकमगढ़ द्वारा प्लाटों का विक्रय किया गया है। उक्त कॉलोनी खसरा नंबर 540/1/1 रकबा 1.618 हेक्टेयर में स्थित है। उक्त कॉलोनी के पश्चिम दिशा की ओर 100 फीट नाला किनारे पर स्थित है, जिसका खसरा नंबर 541 रकबा 0.263 हेक्टेयर है। महाकाल सिटी द्वारा उक्त नाले पर निर्माण नहीं किया गया है एवं संबंधित कॉलोनाइजर के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनी का प्रकरण क्रमांक 1270/बी-121/2020-21 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। ग्राम तखा अंतर्गत महावीर रेसीडेन्सी कॉलोनी खसरा नंबर 281/2, 282/3, 284/1, 284/2, 280/1/2, 256/323 रकबा क्रमशः 1.712, 1.285, 0.811, 0.541, 0.820, 1.206 हेक्टेयर में स्थित है। उक्त कॉलोनी में राजेश तनय महावीर प्रसाद साहू, महावीर प्रसाद तनय चिन्ने साहू, महेन्द्र कुमार तनय गोकुलचन्द्र जैन, तारकेश्‍वर तनय बालेन्दु त्रिपाठी, आशीष तनय बी.डी. व्यास, प्रियंक तनय विनोद जैन, संजय तनय जगदीश प्रसाद नायक, जीतेन्द्र तनय सुरेश चन्द्र जैन, अनवर खां तनय नत्थू खां, पवन तनय बालचन्द्र जैन, हर्षवर्धन तनय रामप्रसाद यादव, रमेश, नंदराम, कल्ले तनय धनसुवा बुनकर, राजेन्द्र कुमार तनय गोकुल चन्द्र जैन, कमला पत्नि दिनेश शर्मा निवासी टीकमगढ़ द्वारा प्लाटों का विक्रय किया गया है। भूमि खसरा नंबर 284/1, 284/2, 285 शासकीय नाला खसरा नंबर 286 रकबा 0.478 हेक्टेयर से लगे हुये हैं, जिस पर दो पुलियों का निर्माण किया गया है तथा रकबा 0.007 हेक्टेयर पर अतिक्रमण (नाला का स्वरूप बदलकर) कर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया गया है, जिसकी तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ में कॉलोनाइजर राजेश तनय महावीर प्रसाद साहू, महावीर प्रसाद तनय चिन्ने साहू, महेन्द्र कुमार तनय गोकुलचन्द्र जैन के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 1217/बी-121/2020-21, तारकेश्‍वर तनय बालेन्दु त्रिपाठी, आशीष तनय बी.डी. व्‍यास, प्रियंक तनय विनोद जैन, संजय तनय जगदीश प्रसाद नायक, राजेश तनय महावीर प्रसाद साहू, पंकज तनय अयोध्या प्रसाद खरे के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 1219/बी-121/2020-21 तथा संजय तनय जगदीश प्रसाद नायक, जितेन्द्र कुमार तनय सुरेश चन्द्र जैन के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 1220/बी-121/2020-21 पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। (घ) तहसील कार्यालय टीकमगढ़ से ग्राम अनन्तपुरा की दूरी 600 मीटर एवं ग्राम तखा की दूरी 500 मीटर है। उक्त कॉलोनी वर्ष 2020-21 में विकसित की गई है। संबंधित कॉलोनाइजर के विरूद्ध अवैध कॉलोनी के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नाले पर किये गये अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसील कार्यालय टीकमगढ़ में प्रस्तुत की गई थी। उक्त कॉलोनियां जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों के समय विकसित हुई हैं, उनके पूर्व में स्थानांतरण हो चुके हैं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

असिंचित ग्रामों को सिंचित करने हेतु योजना

[जल संसाधन]

162. ( क्र. 4113 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले के उदगवां सर्किल के लगभग 50-60 गांव नहरों के अभाव के कारण पूर्णत: असिंचित हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त सभी ग्रामों को सिचिंत करने के लिये सिंचाई योजना प्रस्तावित की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कृपया कारण सहित बतायें। क्या उक्त ग्रामों को सिंचित करने के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी? क्या उक्त घोषणा के संदर्भ में विभाग शीघ्र ही कार्यवाही करेगा? कृपया अवगत करायें। (ख) क्या सिंध परियोजना नहर डी-7, डी-8, डी-9 एवं अन्य के अंतर्गत करैरा जिला शिवपुरी में आने वाला जिला दतिया की उक्त नहरें निकाली गई हैं? यदि हाँ, तो क्या डी-7 नहर टका से बडोनकलां तक में 2023-24 में पानी दिया गया है? यदि हाँ, तो कितना-कितना दिया गया? अलग-अलग विवरण दें। यदि नहीं, तो क्या नहर में पानी नहीं दिये जाने के बावजूद भी किसानों से सिंचाई कर वसूला जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या शासन किसानों के उक्त राजस्व कर माफ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या (क) प्रश्‍नांश के अनुसार सिंध परियोजना के तहत            डी 7 टका से बडोनकलां तक लगभग 25 कि.मी. सिंचाई नहर आवश्यकता से कम चौड़ी होने के कारण ग्रामों (अंतिम ग्राम) ग्राम बडोनकलां, डगरा, डगराकुआं, यवरी, हिनौतिया, भिल्ला, हिडौरा, चिरोल, घूघसी, खिरिया, सिजौरा, वरगांय, वामरौल, रैपुरा, सैपुरा, उपरांय, सीतापुर आदि ग्राम में पानी नहीं पुहंच रहा है? क्या विभाग उक्त ग्रामों में पानी नहीं पहुंचाने के लिये नहर का चौड़ीकरण एवं गहरीकरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया विस्तृत विवरण दें। (घ) क्या दतिया जिले में राजघाट परियोजना के अंतर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज में कितना-कितना कार्य किस-किस मद में किया गया है? कृपया वर्ष 2012-2013 से प्रश्‍न दिनांक तक नहरों के गहरीकरण, सुधार, सफाई तथा अन्य कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया है? कृपया वर्षवार अलग-अलग जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दतिया जिले के उदगंवा सर्किल के अन्तर्गत कुल 28 राजस्व ग्राम आते हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार हैजिनमें से क्रमशः नोनेर, मणगवां, ढांकरी, बरौदी, सुमावली, राजपुर, सनोरा 07 ग्रामों में इस संरचना अन्तर्गत कासना तालाब की नहरों से कुल 776.04 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाना प्रतिवेदित है। इसके बावजूद उदगवां सर्किल के ग्राम सिंहुली को छोड़कर 27 ग्रामों को सिंचित करने हेतु वर्तमान में निर्माणाधीन लोअर ओर परियोजना से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। लोअर ओर परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-द'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, सिंध परियोजना की डी-7, डी-8, डी-9 वितरिका नहरें जिला दतिया में निकाली गई है। डी-7 नहर टकाकलां से बडोनकलां तक कुल 18 ग्रामों में से 03 ग्रामों में क्रमशः ग्राम टकां सिंचित क्षेत्र 202.15 हेक्टेयर, लमकना सिंचित क्षेत्र 355.85 हेक्टेयर तथा सहदोरा सिंचित क्षेत्र 265.00 हेक्टेयर में सिंचाई की जाना प्रतिवेदित है। इन तीन ग्रामों में सिंचाई हेतु हेड से 0.6 क्यूमेक्स पानी दिया गया है। शेष 15 ग्रामों में पानी नहीं पहुंचने के कारण सिंचाई कर वसूल नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। अतः राजस्व माफी का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। ग्रामों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, वर्ष 2023-24 में परियोजना की डी-7 वितरिका टकां से बडोनकलां तक 24.78 कि.मी. लम्बाई में से 06.00 कि.मी. 03 ग्रामों में पानी जाता है। शेष 15 ग्रामों में नहर में सिल्‍टींग होने तथा नहर में अनेक स्थानों पर टूटी-फूटी होने के कारण नहर में अंतिम छोर में पानी पहुंचाने में बाधा हो रही है। अतः वर्तमान में इस नहर में सुधार कार्य प्रगति पर है, जो कि रबी नहर संचालन के पूर्व पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।              (घ) दतिया जिले में राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज में प्रश्‍नांकित अवधि वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक नहरों के गहरीकरण, सुधार, सफाई तथा अन्य कार्यों पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-स'' अनुसार है।

नहरों का गुणवत्‍ताहीन निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

163. ( क्र. 4117 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिलांतर्गत नगपुरा नगझिरी, सालाबर्स, खेमराखास के तालाबों के नहर निर्माण कार्य, कितनी-कितनी लागत के कब स्वीकृत किये गये? इनका कहाँ-कहाँ कितने प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित योजनाओं में नहर निर्माण कार्य किन निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है? इन नहरों का निर्माण अत्यंत गुणवत्ताहीन किये जाने के क्या कारण हैं? किन-किन तकनीकी अधिकारियों ने गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भौतिक सत्यापन कब-कब किया है? बतावें। क्‍या घटिया निर्माण कार्य करने वाली निर्माण एजेंसियों व उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों का दायित्व निर्धारण किया जायेगा, कब तक? घटिया निर्माण कार्य की जाँच कब तक कराई जायेगी? (ग) बेरखेड़ी जोरावर तालाब में डी.पी.आर. में सम्मिलित किये बिना और सक्षम तकनीकी अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना व बिना वित्तीय स्वीकृति के बर्री माता की ओर नहर का निर्माण किन अधिकारियों के निर्देश पर किया जा रहा है? इस हेतु निर्माण एजेंसी विभागीय अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) रायसेन जिलांतर्गत नगपुरा नगझिरी, सालाबर्रू, सेमराखास के तालाबों के नहर निर्माण कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है।                     (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। इन तालाबों की नहरों के निर्माण कार्य के दौरान समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया जाना प्रतिवेदित है। प्रश्‍नांश () में उल्लेखित तालाबों की नहरों का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जाना प्रतिवेदित है, इसलिये निर्माण एजेन्सी एवं विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही एवं जांच का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैरखेड़ी जोरावर तालाब में एजेन्सी द्वारा बिना तकनीकी स्वीकृति एवं सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये बिना बर्रीमाता नहर का निर्माण किया जा रहा था, जिसे विभाग द्वारा रोक दिया जाना प्रतिवेदित है। विभाग द्वारा ठेकेदार को स्वीकृत नहर एलाइनमेंट पर ही कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा वर्तमान में ठेकेदार द्वारा स्वीकृत नहर एलाइनमेंट पर ही कार्य किया जाना प्रतिवेदित है। अतः निर्माण एजेंसी एवं विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीस"

परिवहन चौकियों का आधुनिकीकरण

[परिवहन]

164. ( क्र. 4118 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रदेश की सीमाओं पर विभाग की कितनी परिवहन चौकियां स्थापित है? क्या विभाग द्वारा इनका आधुनिकीकरण कर कम्‍प्‍यूटरीकृत व तकनीकी रूप से डिजीटल, ऑनलाइन व सी.सी.टी.वी. कैमरों व अन्‍य सुविधाओं से लैस करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या योजना बनाई गई है? क्‍या इससे अनियमितताओं व भ्रष्‍टाचार पर रोक लग सकेगी? यदि हाँ, तो क्‍या योजना बनाई जा रही है? विवरण दें। कितने समय में योजना बनाकर कार्य कराया जायेगा? (ख) क्‍या पूर्व में भी उक्‍त परिवहन चौकियों का आधुनिकीकरण व कम्‍प्‍यूटरीकृत करने की योजना बनाई गई थी? यदि हाँ, तो कहां-कहां, क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये थे? इस पर कितनी राशि व्‍यय हुई थी? चेकपोस्‍टवार विवरण दें। पूर्व में योजनानुसार कार्य पूर्ण क्‍यों नहीं कराये गये थे? उक्‍त योजना के विफल रहने के क्‍या कारण रहे हैं और इस हेतु कौन उत्‍तरदायी है? (ग) क्या विभाग परिवहन चौकियों पर भ्रष्‍टाचार रोकने हेतु ठोस योजना बनाकर उसका अतिशीघ्र क्रियान्‍वयन करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रदेश की सीमाओं पर 40 स्थाई एवं 07 अस्थाई जांच चौकियां संचालित थीं, जिनका मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक 925/1429257/2023/आठ, भोपाल दिनांक 30.06.2024 के द्वारा दिनांक 01.07.2024 से संचालन बंद कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2010 में पी.पी.पी. पद्धति पर प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर चिन्हांकित 24 स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को परियोजना की क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया गया था। संबंधित आदेश की प्रति एवं उक्त जांच चौकियों संबंधित वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। चिन्हांकित 24 एकीकृत जांच चौकियों में से 5 एकीकृत जांच चौकियों के भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने से 24 में से 19 जांच चौकियों का संचालन प्रारंभ किया जा सका था। उक्त परियोजना पर सभी एकीकृत जांच चौकियों पर खर्चा एकजाई कंसेसनियर द्वारा किया जाता था। चैक पोस्टवार विस्तृत विवरण तथा संक्षेपिका पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश की सीमाओं पर स्थित अंतर्राज्यीय जांच चौकियों का मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग शासन के आदेश क्रमांक 925/1429257/2023/आठ, भोपाल दिनांक 30.06.2024 के द्वारा दिनांक 01.07.2024 से संचालन बंद कर दिया गया है। उक्त परिवहन जाँच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एण्ड इनफोर्समेंट चैकिंग पॉईंट प्रारंभ किये गये हैं, जिनके आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण/डिजिटलीकरण करने हेतु आवश्यक तकनीकी उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रक्रिया जारी है।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्‍जों की जानकारी

[राजस्व]

165. ( क्र. 4122 ) श्री कमलेश्‍वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत आने वाली समस्‍त तहसील एवं प्रत्‍येक हल्‍के में स्थित शासकीय राजस्‍व भूमि, अन्‍य चरोखर निस्‍तार की भूमि पर किस व्‍यक्ति/संस्‍था का किस खसरा क्र. एवं कुल कितने रकबे पर वर्तमान में अवैध कब्‍जा है, उक्‍त व्‍यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता एवं उनकी जाति सहित उसके कब्‍जे में जो शासकीय भूमि हो उसका खसरा क्र. एवं कुल रकबे की जानकारी पृथक-पृथक हल्‍कावार उपलब्‍ध करावें? कितनी शासकीय भूमि कहाँ-कहाँ रिक्‍त पड़ी हुई है? सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 17.6.2024 अपने पत्र क्रमांक 644/व्‍ही.आई.पी./2024 को कलेक्‍टर रतलाम एवं पत्र क्रमांक 643/व्‍ही.आई.पी./2024, दिनांक 17.06.2024 को मुख्‍यमंत्री म.प्र. शासन को उनके विभागीय ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित कर एस.डी.एम. सैलाना अन्‍तर्गत शासकीय भूमि एवं आदिवासियों की भूमि पर किये गये कब्‍जों के चिन्‍हि‍त कर उनके विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु लिखा गया था? यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता के उक्‍त पत्रों पर विभाग के सक्षम अधिकारी एवं कलेक्‍टर रतलाम द्वारा क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही सदन में उत्‍तर देने के दिनांक तक की गई? जानकारी दें। यदि नहीं, की गई तो क्‍यों नहीं की गई? इसके लिये कौन दोषी है? बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित पत्रों में स्‍पष्‍ट रूप से प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा ग्राम पंचायत भीलों की खेड़ी एवं ग्राम बागरियों की खेड़ी का सीमांकन करने सहित सैलाना की भूमि सर्वें नं. 510 पर लगभग 13 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध कब्‍जे की शिकायत भी की गई थी? यदि हाँ, तो उक्‍त शि‍कायत पर संबंधित एस.डी.एम. सैलाना एवं अन्‍य सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? इसके लिये कौन दोषी है? बतावें। (घ) क्‍या लोक हित में सम्‍पूर्ण सैलाना विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले एवं कब्‍जा करने वालों को चिन्हित कर प्रत्‍येक पटवारी हल्‍कावार जांच कराकर म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही के आदेश देंगे? यदि हाँ, तो कब तो कब तक? निश्‍चित समय-सीमा अवधि बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला रतलाम के अनुभाग सैलाना अंतर्गत तहसील सैलाना की राजस्व भूमि अन्य चरोखर निस्तार की भूमि की जानकारी का गोशवारा, पत्रक व तहसील बाजना के अंतर्गत कुल शासकीय भूमि का रकबा 18956 हे. एवं कुल अतिक्रमित रकबा 373.82 हे. एवं तहसील रावटी के अंतर्गत कुल शासकीय भूमि का रकबा 17579.8458 हे. एवं कुल अतिक्रमित रकबा 1205.77 हे. जिसकी सूची तथा शासकीय रिक्त पड़ी भूमि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) माननीय विधायक द्वारा कार्यालय कलेक्टर को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा) सैलाना को भेजा जा चुका है, जिसके संदर्भ में तहसीलदार तहसील सैलाना द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत नियमानुसार राजस्व प्रकरण 266/अ-68/2024-25 विधिवत कार्यवाही हेतु पंजीबद्ध कर लिया गया है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी हाँ। विधायक महोदय द्वारा प्राप्त पत्र में उल्लेखित ग्राम सैलाना की भूमि सर्वे नं. 510 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार शासकीय नहीं है, इसके दो बटांकन 510/1 एवं 510/2 होकर निजी भूमि-स्वामी के नाम दर्ज हैं, जिसकी खसरा प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भूमि-स्वामी द्वारा सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सीमांकन की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी हाँ। अनुभाग सैलाना अंतर्गत प्रतिवर्ष रबी एवं खरीफ फसल की गिरदावरी उपरांत अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

166. ( क्र. 4127 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा में डॉक्‍टरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कब से स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद का प्रकार क्या है (नियमित व संविदा)? स्वीकृत पद कहाँ-कहाँ के हैं? स्थान का नाम बतावें। स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने भरे हैं? कितने रिक्त हैं? कब से रिक्त हैं? अस्पतालवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्वीकृत पद के विरुद्ध जो पद रिक्त हैं, वह क्यों रिक्त हैं? उन्हें भरने का प्रयास विभाग ने कब-कब किया? कब तक पद भरे जायेंगे? (ग) क्या सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिविल हॉस्पि‍टल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य केन्द्र अनुसार आवश्यक संसाधन जैसे एक्स-रे मशीन, सोनोग्राफी, ट्रामा सेन्टर सहित समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो यह सुविधा अस्पतालों में कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा में सिविल अस्पताल सुसनेर एवं नलखेडा संचालित हैं, पद स्वीकृति संबंधी आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। स्वीकृत कार्यरत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) विशेषज्ञों की कमी के कारण सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। सिविल अस्पताल सुसनेर एवं नलखेड़ा में चिकित्सा अधिकारियों के 06-06 पद स्वीकृत एवं 08-06 नियमित/बंधपत्र चिकित्सक पदस्थ होकर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रहे हैं। उपलब्ध चिकित्सकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। वर्ष 2023-2024 में सिविल अस्पताल सुसनेर में 03 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की गई तथा सिविल अस्पताल नलखेड़ा में 05 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई। अतः चिकित्सा अधिकारियों के शत-प्रतिशत पद भरे हुए हैं। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। सिविल अस्पताल सुसनेर एवं नलखेड़ा में एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। वर्तमान में प्रावधान अनुसार ट्रामा सेन्टर केवल जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में स्वीकृत होते हैं। सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रक्रिया निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

पट्टे की भूमि का विक्रय कर प्‍लाटिंग की जाना

[राजस्व]

167. ( क्र. 4128 ) श्री केशव देसाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या शासन द्वारा अनुसूचित जाति के वर्ग की पट्टे की भूमि को भूमि स्वामी बनाकर सामान्य वर्ग द्वारा क्रय कर प्लाटिंग करने का नियम है? यदि नहीं, है तो क्या भिण्ड जिले की मौ तहसील में खेरियाचांदन पटवारी हल्का में खसरा नम्बर 47/1/1 इत्यादि में ऐसी कितनी भूमि को अपने नाम कराकर प्लाटिंग की जा रही है? किस के द्वारा की जा रही है? जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या शासन नियम विरुद्ध विक्रय कर उक्त भूमि पर प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध शासन वैधानिक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो कारण बतायें? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शासन द्वारा आवंटित अनुसूचित वर्गों के पट्टे की भूमि पर विक्रय की अनुमति देने का प्रावधान कलेक्टर के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत है। अनुसूचित वर्गों के पट्टे की भूमि को भूमि-स्वामी बनाकर सामान्य वर्ग द्वारा प्रोपर्टी क्रय करने संबंधी जैसे शासन के कोई नियम नहीं हैं। पूर्व अभिलेख सन् 2021-22, 2022-23 अनुसार तहसील मौ के ग्राम खेरियाचांदन स्थित सर्वे क्रमांक 47/1/1 रकबा 0.40 है मूनि हरप्रसाद पुत्र बाबूलाल, पता निवासी ग्राम भूमि-स्वामी अहस्तारणीय दर्ज है। वर्ष 2023-24 में अहस्तारणीय हटाया गया है। वर्ष सन् 2023-24, 2024-25 में सर्वे कमांक 47/1/1 रख्या 0.40 है। अतराबाई देवा जगमोहन सिंह जाति ठाकुर पता मौ मिण्ड भूमि-स्वामी भाग 38606/40000 एवं रामबाबू शमी पुत्र घासीराम जाति ब्रा. नि.महावीर का पुरा सेमना मुरैना भाग 1394/40000 भूमि-स्वामी दर्ज है। रिकॉर्ड अनुसार उक्त प्लाट विक्रेता अतराबाई बेवा जगमोहन सिंह से क्रय किया गया। (ख) शासन नियम विरुद्ध विक्रय कर उक्त प्लाट भूमि पर प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके क्रम में राजस्व प्रकरण क्र. 0068/-121/2022-23 व प्रकरण क्र. 0050/30- 6/2023-24 कलेक्टर महोदय द्वारा निगरानी में लिए गये हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती माला शमी को नोटिस जारी किया गया है एवं तत्कालीन ग्राम खेरियाचांदन पटवारी श्रीमती अभिलाषा चौहान को निलंबित किया गया है।

 

विद्यालय भवनों को क्षतिग्रस्‍त घोषित किया जाना

 [स्कूल शिक्षा]

168. ( क्र. 4132 ) श्री हेमंत कटारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन जबासा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड को शासन द्वारा कब क्षतिग्रस्त घोषित किया? आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाये। (ख) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन जबासा एवं पंचायत भवन जबासा, तहसील अटेर, जिला भिण्ड को सक्षम प्राधिकारी से क्षतिग्रस्त घोषित कराने के उपरान्त तोड़ा गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतियां सहित भवनों के डिस्मेंटल प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करायी जावे? भवनों को किस अधिकारी ने तोड़ने का आदेश दिया व किसके द्वारा भवनों को तुड़वाने हेतु लागत मूल्य निर्धारित किया गया? पूर्ण जानकारी दी जाये। (ग) उक्त भवनों को किस एजेन्सी अथवा फर्म द्वारा तोड़ा गया? एजेन्सी की पूर्ण जानकारी सहित तोड़े गये भवनों की सामग्री के विक्रय में पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त राशि को किस दिनांक को कहां जमा कराया गया? पूर्ण विवरण दिया जाये।           (घ) क्या तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उच्‍चतर माध्यमिक विद्यालय जबासा श्री टीकम सिंह कुशवाह द्वारा बिना निविदा जारी किये स्कूल भवन को तुड़वाकर की गई अनियमितता के लिये विभाग उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) पंचायत भवन जबासा को बिना क्षतिग्रस्त घोषित कराये तुड़वाने के संबंध में कौन दोषी है तथा क्या उसके विरूद्ध जनपद/जिला पंचायत कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? पूर्ण जानकारी दी जाये। (च) क्या उक्त दोनों शासकीय भवनों के परिसर में लगे लगभग 50 हरे वृक्षों को भी काटा गया था? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में वन विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की गई थी? अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उ.मा.वि. विद्यालय जवासा को लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2020 में अनुपयोगी घोषित किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

टेण्डर स्वीकृति में अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

169. ( क्र. 4133 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत विगत 02 वर्षों में निम्‍न तीन फर्म 1. Science House Medical Private Ltd., 2. Sinco India & 3. Anu Sales Corporation के किन-किन कार्यों के कौन-कौन से टेण्डर स्वीकृत किये गये? फर्म व वर्षवार स्वीकृत प्रत्यके टेण्डर की पूर्ण जानकारी निविदा क्र. दिनांक, कार्य, स्वीकृत दिनांक, निविदा की राशि, निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त सपोर्टिंग दस्तावेज जिनमें कार्य अनुभव, बैंक गारंटी, प्रक्रिया में कौन-कौन फर्मों ने भाग लिया एवं तकनीकी बिड को कितनी फर्म पात्र रहीं फर्मों के नाम सहित, टेण्डर प्रक्रिया की नोटशीट सभी की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित तीनों फर्मों को विगत 02 वर्षों में री-टेण्डर प्रक्रिया में कौन-कौन से टेण्डर स्वीकृत हुये? फर्म व वर्षवार स्वीकृत किये प्रत्येक टेण्डर की पूर्ण जानकारी निविदा क्र., दिनांक, कार्य, स्वीकृत दिनांक, निविदा की राशि निविदा के साथ संलग्न किये गये समस्त सपोर्टिंग दस्तावेज जिनमें कार्य अनुभव, बैंक गारंटी की जानकारी दी जाये। जिन टेण्डरों को निरस्त कर री-टेण्डर किये गये, उनको निरस्त करने का आधार क्या था? जानकारी दें तथा प्रक्रिया से संबंधित नोटशीट/दस्तावेजों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये। (ग) उक्त सभी फर्मों के स्वीकृत टेण्डरों में टेण्डर के समय निर्धारित प्राईज क्या थी तथा समापन के बाद किस प्राईज से भुगतान किया गया? टेण्डर एवं टेण्डर प्रोडक्ट हेतु निर्धारित प्राईज का क्या समापन के समय प्राईज रिवीजन किया गया? यदि हाँ, तो रेट रिवीजन करने का क्या आधार था? ऐसे समस्त प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (घ) उक्त फर्मों को प्राप्त हुये कौन-कौन से टेण्डर की कार्यावधि बढ़ायी गई? कार्यावधि बढ़ाने का आधार क्या था एवं क्या उक्त वृद्धि टेण्डर की शर्तों के अनुरूप थी? कार्यावधि बढ़ाने वाले प्रत्येक टेण्डर की जानकारी सहित उपलब्‍ध करायी जाये। (ड.) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित तीनों फर्मों को विगत 02 वर्षों में स्वीकृत समस्त टेण्डरों का फर्मों को किन-किन स्तरों पर किस स्तर के अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कितना-कितना भुगतान किस-किस दिनांक को किया गया? भुगतान स्वीकृति से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया जाये। (च) क्या आलोच्य अवधि में उक्त तीनों फर्म एक ही परिवार की होने व इनको विभाग के उच्चतम अधिकारी का संरक्षण प्राप्त होने से नियम विरुद्ध टेण्डर स्वीकृत कर लाभ पहुँचाने अथवा अन्य प्रकार की कितनी शिकायतें आर्थिक अपराध ब्यूरो अथवा विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (छ) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित तीनों फर्मों में से किसी को विभाग द्वारा आलोच्य अवधि में ब्लैक लिस्ट किया गया अथवा ब्लैक लिस्ट करने हेतु शोकॉज नोटिस जारी किया गया? यदि हाँ, तो शोकॉज नोटिसों की छायाप्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही के दस्तावेज उपलब्ध करायें? क्या इन फर्मों पर कोई दण्ड अधिरोपित किया गया अथवा अरनेस्ट मनी (E.M.D.) को राजसात करने की कार्यवाही प्रचलित की गई? पूर्ण जानकारी दी जावे।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चेक पोस्‍ट/टोल नाकों पर अभद्रता व अवैध वसूली

[परिवहन]

170. ( क्र. 4151 ) श्री उमंग सिंघार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या विभाग के चेक पोस्ट/टोल नाकों पर भारी वाहन व अन्य वाहनों के चालकों/मालिकों से गुंडागर्दी के साथ अवैध रूप से वसूली किये जाने के मामले विभाग के संज्ञान में हैं एवं दिनांक 01 फरवरी, 2024 से लगातार सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में इस विषय को लेकर खबरे प्रकाशित हो रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?            (ख) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में विगत 5 वर्षों में अवैध वसूली किये जाने से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (ग) उक्त अवैध वसूली की रोकथाम के लिए डिजिटलाइजेशन कराने हेतु विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों एवं नस्तियों की छायाप्रति उपलब्ध करायें? (घ) क्या वर्तमान में पदस्थ परिवहन आयुक्त के संरक्षण में उक्त अवैध वसूली का कारोबार चल रहा है? यदि नहीं, तो क्या इस अवैध वसूली एवं परिवहन आयुक्त की भूमिका की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. या अन्य जांच एजेंसी से करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

पी.एम. श्री एयर एम्‍बुलेंस सेवा

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

171. ( क्र. 4153 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पी.एम. श्री एयर एम्बुलेंस सेवा कब से प्रारंभ किस उद्देश्य को लेकर की गई एवं इस योजना में विभाग का क्या दायित्व है? (ख) उक्त एम्बुलेंस सेवा का प्रश्‍न दिनांक तक कितने लोग/मरीजों को लाभ मिला है? लाभ उठाने वाले मरीजों के नाम व पता सहित कहां से कहां तक ले जाया गया, की संपूर्ण सूची दें। (ग) उक्त सेवा योजना के लिए क्या नियम और नीति के साथ कार्ययोजना का विश्लेषण किया गया है? यदि हाँ, तो बताएं। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या नेशनल हाइवे अथॉरिटी स्वास्थ्य विभाग को एयर सेवा के साथ जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में आयुष्मान कार्डधारकों के सभी कोड्स प्रदेश के सभी अस्पतालों में लागू नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में मरीज को कौन से अस्पताल में भेजा जाना है, यह कैसे निर्धारित होगा? (च) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में टेलीमेडिशन के लिए जिस एजेंसी को टेण्डर दिया गया है, इस एजेंसी को पूर्व का क्या-क्या अनुभव है? जानकारी दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) :  (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वर्षाकालीन समय में शासकीय भूमि पर निर्मित गड्ढे

[राजस्व]

172. ( क्र. 4158 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल जिले के नगर पालिका निगम सीमा से बाहर फंदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत/ग्राम सरवर, सोहगपुर, अचारपुरा, शाहपुर, मुंगालिया छाप, आदमपुर छावनी, मेढोरा-मेढोंरी, बरखेड़ा बोंदर, सूखा नीपनीय, खजूरी रातापानी सहित अन्य कौन-कौन से ग्राम एवं पंचायतों में बड़े-बड़े गड्ढे (तालाबनुमा) आकृति के संरचना कितनी संख्या में, किस खसरा नं. पर, किस स्वरूप एवं प्रकार के हैं? ग्राम/पंचायतवार संपूर्ण जानकारी दें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में यह संरचना प्राकृतिक रूप से निर्मित हुई है? कोई खगोलीय घटना से बनी है? यू.एफ.ओ. के आने से बनी है? मानवनिर्मित है? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में बारिश पूर्व इन संरचनाओं को चिन्हांकित कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बारिश का पानी इन संरचनाओं में संग्रहित होकर कोई तालाब की आकृति में खुले रूप से क्षेत्रीय निवासियों एवं पशुओं के लिये मौत का तालाब साबित नहीं होगा? क्या कोई गंभीर घटना/दुघर्टना के होने के उपरांत इस ओर प्रशासन ध्यान देगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार इन संरचनाओं का विकास एवं जीर्णोद्धार प्रशासन द्वारा कराया गया है? पृथक-पृथक स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में इस बारे में राजस्व विभाग को कभी कोई शिकायत/न्यूज पेपर में खबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी? उस पर विभाग ने कब क्या संज्ञान लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल जिले के फंदा ब्लॉक के ग्राम सरवर, सोहगपुरा, अचारपुरा, शाहपुर, मुगलिया छाप, आदमपुर छावनी, मेढ़ोरा-मेढोंरी, वरखेड़ा बोदर, सूखा निपानीया, खजूरी रातापानी में बड़े-बड़े गड्ढे की संख्या एवं खसरा नंबर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश '''' के अनुक्रम में अंकित सरंचनायें मानव निर्मित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार है। (ग) जिला भोपाल अन्तर्गत पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार अंकित संरचनाओं का निरीक्षण बारिश के पूर्व करा लिया गया है एवं समस्त ग्राम पंचायतों एवं पटवारियों को पाई गई संरचनाओं को दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तहसील हुजूर द्वारा पत्र क्रमांक 310/कानूनगो/24, दिनांक 28/06/2024 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। (घ) जिला भोपाल अन्तर्गत पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार संरचनाओं की जानकारी समाचार पत्रों एवं ग्रामवासियों के माध्यम से समय-समय पर प्राप्त हुई एवं उस अनुसार यथा संभव कार्यवाही की गई है।

आर.टी.ई. के तहत विद्यालयों में प्रवेश न दिया जाना

[स्कूल शिक्षा]

173. ( क्र. 4159 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) गुना, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, अशोकनगर, होशंगाबाद, छतरपुर, सागर जिले में कितने पी.एम. श्री, सी.एम. राइस, उत्‍कृष्‍ट मॉडल, एकीकृत विद्यालय है? जिलेवार बतायें। (ख) क्‍या प्रदेश में लागू आर.टी.ई. कानून अंतर्गत इन विद्यालयों में प्रवेश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने बच्‍चों को प्रवेश दिया गया है? जिलेवार विद्यालयवार बतायें।          (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में इन विद्यालयों में प्रवेश के क्‍या नियम हैं? क्‍या मापदण्‍डों के अनुरूप इन विद्यालयों की अधोसंरचना बनाई गई है? यह किस प्रकार से शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी से पृथक हैं? इनमें मान्यता के क्या मापदण्डों का पालन किया गया है, जैसा कि निजी शिक्षण संस्थाओं से पालन कराया जाता है, उसी की भांति सहित विद्यालयवार संपूर्ण जानकारी दें? (घ) क्या विभाग द्वारा सैनिक स्कूल रीवा सहित अन्य सैकड़ों विद्यालयों को करोड़ों रूपये का अनुदान दिया जाता है तो क्या इन विद्यालयों सहित अन्य विद्यालयों जहां पर हमारा प्रशासन बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, क्या वहां पर भी आर.टी.ई. के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। (ड.) क्या प्रदेश के समस्त शास. विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता एक समान है? यदि नहीं, तो विद्यालयों का वर्गीकरण कर छात्रों में वैमनस्‍यता क्यों फैलाई जा रही है? जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) गुना, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, अशोकनगर, होशंगाबाद, छतरपुर, सागर जिलों में पी.एम. श्री विद्यालयों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर, सी.एम. राइज़ विद्यालयों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 उत्कृष्ट/मॉडल स्कूलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अनुसार प्रवेश नहीं दिये गये। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पी.एम. श्री विद्यालयों में प्रवेश सामान्य विद्यालयों की भांति दिया जाता है। सी.एम. राइज़ विद्यालयों में प्रवेश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। प्रदेश में संचालित उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में राज्य स्तर से चयन परीक्षा आयोजित कर प्रवेश दिया जाता है। जी हाँ। उत्‍तरांश के प्रथम भाग अनुसार है। मान्यता के नियम निजी विद्यालयों पर लागू होते हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता (घ) जी हाँ। सैनिक स्कूल रीवा में आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश नहीं दिया जाता है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल्स सोसायटी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसके उपरांत छात्रों का प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट आधार पर सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा में सभी वर्गों के छात्रों को नियमानुसार आरक्षित सीटों के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। अनुदान प्राप्‍त स्‍कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्‍चों को प्रवेश हेतु नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (2) में प्रावधान है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) शिक्षा की गुणवत्ता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वर्गीकरण से छात्रों का वैमनस्यता का कोई प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भूमि का पट्टा/मालिकाना हक देने हेतु निर्देश दिया जाना

[राजस्व]

174. ( क्र. 4177 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुलाई, 2022 सत्र के विधान सभा स.क्र. 139, (क्रमांक 1153) में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने यह जानकारी दी थी कि भोपाल के इसरानी बैनर्जी मार्केट के बैरक्स में रह रहे 16 विस्थापित परिवारों के आवास जर्जर हो गये हैं और रहने योग्य नहीं रह गये हैं और उन्हें धारित भूमि का पट्टा और मालिकाना हक देने के निर्देश जिलाध्यक्ष भोपाल को दिये गये हैं? (ख) क्या सभी 16 आवेदकों के आवेदनों सहित एक ज्ञापन सिंधी सेन्ट्रल पंचायत के पत्र क्रमांक 259/सिंसेपं/2023, दिनांक 17.5.2023 के माध्यम से 19.5.2023 को तत्कालीन जिलाध्यक्ष, भोपाल को व्यक्तिशः दिया था? (ग) क्या उक्त आवेदकों में से कुछ आवेदक का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन पट्टा नहीं मिल पाया, इस हेतु कौन उत्तरदायी है? (घ) शासन के स्पष्ट निर्देश, मकानों की जर्जर स्थिति, आगामी बारिश में संभावित जनहानि और लगातार आवेदनों, ज्ञापन के बावजूद अभी तक बैरक्स के रहवासियों को धारित भूमि के पट्टे/मालिकाना हक न दे पाने का क्या कारण है? (ड.) क्या शासन एक समय-सीमा के भीतर विस्थापित परिवारों को धारित भूमि के पट्टे/मालिकाना हक देने के निर्देश देगा और कब तक यह कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) सभी 16 आवेदकों (मृतकों के वारिसों सहित) के पट्टों की कार्यवाही धारणाधिकार के अन्तर्गत अन्तिम स्तर पर है। (घ) राजस्व विभाग का ज्ञाप क्रमांक 6-144सात-सा-2बी-89, भोपाल दिनांक 05/11/1988 की कंडिका क्रमांक 6, 7 अनुसार बैरक्स में रह रहे परिवारो को धारणाधिकार प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (ड.) मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/06 (75)/2019/सात/शा-3, भोपाल दिनांक 31/03/2023 धारणाधिकार अन्तर्गत आवेदकों के आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें इश्तिहार जारी कर ''प्रारूप ग'' में जानकारी तैयार करते हुए कार्यवाही अन्तिम स्तर पर है।

भूमि मर्जर की जानकारी

[राजस्व]

175. ( क्र. 4178 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिलान्तर्गत मर्जर एग्रीमेंट के तहत किस-किस क्षेत्र की कितनी-कितनी जमीन दर्ज है? विधान सभा क्षेत्रवार खसरा क्रमांक सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2000-01 में तत्‍कालीन भोपाल कलेक्‍टर द्वारा जारी आदेश/निर्देश के तहत कौन-कौन सी भूमि मर्जर के तहत घोषित की गई थी? (ग) क्‍या शासन द्वारा मर्जर से भूमियों को मुक्‍त किये जाने संबंधी कोई आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो कब एवं क्‍या? प्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) उक्‍त आदेश/निर्देश के पश्‍चात् वर्तमान समय तक कौन-कौन सी भूमि मर्जर एग्रीमेंट से मुक्‍त हुई है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) वर्ष 2000-01 में तत्‍कालीन भोपाल कलेक्‍टर द्वारा भूमि मर्जर के तहत कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। (ग) जी हाँ, म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग के पत्र क्रमांक एफ                   06-16/2018/सात/नजूल, दिनांक 03.04.2018 एवं पत्र क्रमांक एफ 06-16/2018/सात/नजूल, सितम्‍बर 2019 के द्वारा मर्जर भूमियों के संबंध में शासन द्वारा नवीन नीति निर्धारित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) नवीन नीति के तहत प्रश्‍नांश '''' में दी गई सभी भूमियों को मर्जर एग्रीमेंट से मुक्‍त कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

गरीबी रेखा के बच्‍चों का स्‍कूलों में प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

176. ( क्र. 4223 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर केंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट स्‍कूल एवं शासकीय योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के 25 प्रतिशत बच्‍चों का एडमिशन कितने स्‍कूलों में किया गया है? (ख) प्रत्‍येक स्‍कूल का विवरण दें। (ग) जिन स्‍कूलों में इसका पालन नहीं किया गया है, उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) अगर नहीं तो इस पर कब कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जबलपुर केन्ट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को 77 अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से नि:शुल्क प्रवेश प्रदान किया गया। (ख) प्रश्‍नांश '''' में उल्लेखित अशासकीय विद्यालयों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पालकों द्वारा अपने वार्ड में स्थित अशासकीय विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है। बालक/पालक के पसंदीदा विद्यालय का आवंटन न मिलने से कुछ सीटें रिक्त हैं। किसी भी अशासकीय विद्यालय के विरूद्ध इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। (घ) उत्तरांश '''' अनुसार शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

 

 










भाग-2

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण मॆं अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


मेडिकल कॉलेज जबलपुर में नियमित शिक्षकों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

1. ( क्र. 239 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में सेटअप के अनुसार पूर्णकालिक शिक्षक पदस्‍थ हैं? (ख) यदि नहीं, तो क्‍या अतिथि शिक्षक रखे गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो कितने अतिथि शिक्षक रखे गये हैं एवं कब से कार्यरत हैं? (घ) क्‍या इन अतिथि शिक्षकों की सेवायें विश्‍वविद्यालय में ली जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 341 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) प्रदेश में संकाय एवं विषयवार स्वीकृत पद संरचना के तहत वर्ग-1 उच्च माध्‍यमिक शिक्षकों के कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं? शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से कितने पद रिक्त हुये हैं। इसमें पदोन्नति सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के कितने-कितने पद रिक्त है तथा कितने-कितने पदों की भर्ती की गई है? वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक की जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्ग-1 के स्वीकृत कितने रिक्त पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2023 में कब चयन परीक्षा आयोजित की गई? इसमें सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के कितने-कितने रिक्त पदों हेतु कितने-कितने अभ्यर्थी सफल हुये? कितने सफल अभ्यार्थियों की नियुक्ति की गई एवं कितने सफल अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं की गई एवं क्यों? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सभी 16 विषयों के सीधी भर्ती के पदों की संख्या कम होने के कारण बहुत से सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हैं। यदि हाँ, तो क्या शासन सभी 16 विषयों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कर नियुक्ति पाने से वंचित सभी सफल अभ्यार्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कराना सुनिश्चित करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग में संकाय/विषयवार स्वीकृत पद संरचना के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता के 31963 पद भरे एवं 23093 रिक्त है। कुल रिक्त पदों में पदोन्नति के 15365 एवं सीधी भर्ती के 7728 पद रिक्त है, जिनमें 7591 पद भर्ती हेतु विज्ञापित किये गये है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में 3667 पद बैकलॉग के है। वर्ष 2022-2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1760 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में प्रतीक्षा सूची से 78 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के 7591 पदों के लिए दिनांक 02 अगस्त 2023 से 06 अगस्त 2023 तक चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें नवीन पदों के विरूद्ध 2533 अभ्यर्थी एवं बैकलॉग पदों के विरूद्ध 1116 अभ्यर्थी चयनित हुए। नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित है, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शालाओं में विज्ञापन दिनांक को सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों को ही विज्ञापित किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री कक्षाओं में सुविधाओं की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 440 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा में ग्राम, भेलसी, बैसाखास, सुजानपुरा की हाई स्कूल से उन्नयन कर कक्षा 12 वीं की कक्षाएं कब से प्रारंभ करा दी जावेगी? कृपया शासन से इन ग्रामों के हाई स्कूलों को छात्र-छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये स्वीकृति आदेश कब तक करा दिये जावेंगे। शासन स्तर पर प्रश्‍नकर्ता पत्र क्रमांक-26/2024 में माँग पत्र की पूर्ति कब तक की जावेगी। यदि हाँ, तो समयावधि बताएं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा भेलसी प्रवास के समय हाई स्कूल भेलसी को उन्नयन किये जाने की घोषणा भी की थी सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराये? इस घोषणा को राज्य शासन में अमल हुआ या नहीं। (ग) क्या इन तीनों ग्रामों भेलसी, बैसाखास, सुजानपुरा में छात्रों की संख्या पर्याप्त होने पर दसवीं के बाद 12 वीं की कक्षाओं में पढ़ाई के लिये इधर-उधर भटकना पढ़ता है और कुछ छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाते है इसलिये इन तीनों हाई स्कूलों का उन्नयन छात्र हित में कब तक करा देंगे?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्‍कूलों का उन्‍नयन सक्षम स्‍वीकृति एवं बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। माननीय विधायक महोदय के पत्र क्र. 26/2024 के क्रम में लेख है कि जीर्ण-शीर्ण शालाओं के लिए नए भवन निर्माण परीक्षण उपरांत आवश्‍यकतानुसार बजट की उपलब्‍धता के आधार पर की जाती है। प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं में बाउण्‍ड्रीवाल का निर्माण म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्र. 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। खेरी में भवन निर्माण, बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) जानकारी उत्तरांश '''' अनुसार है।

मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करना

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 485 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-4/07/बीस-1, भोपाल, दिनांक 28.06.2007 के प्रावधानों के तहत तथा अध्यापक संवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर प्राचार्य, शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर की अनुशंसा के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर जिला राजगढ़ द्वारा बी.एड. करने की विभागीय अनुमति प्रदान की गई थी। प्रशिक्षण संस्था की निरन्तर उपस्थिति संस्था प्राचार्य को प्रदान की जा रही है। इसके पश्चात भी विगत 11 माह का वेतन नियम विरूद्ध रोका गया है, वेतन का भुगतान करवाया जायेगा। (ख) नगर परिषद सारंगपुर द्वारा पत्र क्र. 1211/स्था./2023-24, दिनांक 12.04.2024 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को अवगत कराने के पश्चात तथा प्रकरण उच्च न्यायालय इन्दौर में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 20837/2023 प्रचलित होने पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है फिर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा कलेक्टर राजगढ़ को कैसे की गई है? (ग) उच्च न्यायालय इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूए-409/2024 में पारित आदेश दिनांक 04/03/2024 के तहत नगर परिषद सारंगपुर द्वारा अपने स्तर पर जांच तथा कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई जांच तथा कार्यवाही की अनुशंसा नियम विरूद्ध की जा रही है जो निरस्त किये जाने योग्य है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केन्‍द्र एवं राज्‍य के परियोजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

5. ( क्र. 678 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेडिकल कॉलेज जबलपुर में केन्‍द्र एवं राज्‍य के सहयोग से कुल कितनी परियोजनायें प्रचलन में है? (ख) परियोजनावार स्‍वीकृत बजट एवं कार्य का विवरण देवें? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी परियोजनायें क्रियान्वित की गई है? (घ) लंबित परियोजनायें कब तक पूरी होंगी? लंबित होने का कारण बतावें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मेडिकल कॉलेज जबलपुर में केन्‍द्र एवं राज्‍य के सहयोग से वर्तमान में पी.जी. सीट वृद्धि संबंधी कुल 01 परियोजना प्रचलन में हैं। (ख) परियोजना स्‍वीकृत बजट की  जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है(ग) जानकारी उत्‍तरांश '' में संलग्न परिशिष्‍ट  में समाहित है। (घ) लंबित परियोजना दिनांक 07.05.2025 तक पूर्ण किया जाना संभावित हैं। कार्य का अनुबंध मई - 2023 में किया गया था एवं कार्य पूर्णता अनुबंध दिनांक से 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाना हैं।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

क्षय रोग विशेषज्ञ/चिकित्सक की पद स्थापना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

6. ( क्र. 698 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में क्षय रोग (टी.बी.) के विशेषज्ञ/चिकित्सक कहां-कहां पदस्थ है? विशेषज्ञ के कितने पद रिक्त है? रिक्त पद/विशेषज्ञ के अभाव में क्षय रोग उपचार की क्या व्यवस्था है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पदपूर्ति हेतु संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर की जाती है।

स्‍वीकृत पदों से कम स्‍टाफ होना एवं आऊटसोर्स करना

[पर्यटन]

7. ( क्र. 1059 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के प्रदेश में कुल कितने छोटे-बड़े कार्यालय है? कार्यालय का नाम, पता, पदस्थ अधिकारी/कर्मचाही के स्वीकृत पद भरे पद रिक्त पद, कब से पदस्थ है, प्रतिनियुक्ति में कितने गये? (ख) विभाग की प्रदेश में कितनी चल अंचल संपत्ति है? कितनी संपत्ति लीज पर राज्य शासन से अनुदान में मिली, किराये पर वर्तमान मूल्य क्या सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा कार्यालयवार, जिलेवार पृथक बताये। (ग) विभाग का कुल व्यय कितना रहा है, वेतन, निर्माण, क्रय, सहित संपूर्ण व्यय का ब्यौरा वर्षवार बनाकर पृथक-पृथक दें। किस-किस प्रकार का मुद्रण कितनी लागत का, किस प्रयोजन से, किस एजेन्सी से, किस दर पर कराया गया विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांश अवधि में लीज स्थानांतरण के कितने प्रकरण प्राप्त हुये? कितने निराकृत लंबित अमान्‍य किये गये? प्रकरणवार कारणों सहित बतायें। उक्त प्रकरण कार्यालय में किस-किस लेबल पर कितने दिन प्रचलन में रहा बताये।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसान सम्‍मान निधि की जानकारी

[राजस्व]

8. ( क्र. 1297 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2019 के बाद नये कृषि भूमि स्‍वामियों, बंटवारे में बने नये भूमि स्‍वामी, जिनके नामांतरण भी हो चुके हैं, उन्‍हें किसान सम्‍मान निधि का लाभ प्राप्‍त नहीं हो रहा है। पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन स्‍वीकार नहीं होते हैं। जबकि उनके पिता, माता, काका या अन्‍य परिजन जिनके नाम जमीन भी उन्‍हें सम्‍मान निधि प्राप्‍त होती थी, किन्‍तु बंटवारे के बाद नये भू-स्‍वामियों का पंजीयन नहीं होता है? कृषि भूमि नये खरीदी करने वालों को भी सम्‍मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। उपरोक्‍त कृषकों को जो छोटे व लघु मध्‍यम वर्गीय है उन्‍हें भी किसान सम्‍मान निधि प्राप्‍त हो इस दिशा में शासन कोई कार्यवही कर रहा है, यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्‍या यह समस्‍या नागदा-खाचरोद क्षेत्र में है या सम्‍पूर्ण प्रदेश में?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

9. ( क्र. 1429 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा सिविल अस्पताल में कुल कितने डॉक्टर किस-किस विभाग में कब से पदस्थ हैं? कितने पद किस-किस विभाग के रिक्त हैं? पदस्थ डॉक्टरों की सूची नाम एवं विभाग सहित बतावें। रिक्त पद कब तक भरा जायेगा? (ख) सेंधवा विधानसभा में कितने ANM एवं CHO पदस्थ है? कितने पद रिक्त है? पदस्थ ANM एवं CHO की ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या सिविल अस्पताल सेंधवा में सोनोग्राफी मशीन विगत 2 वर्ष से उपलब्ध है? क्या उसका उपयोग हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? क्या सोनोग्राफी मशीन के लिए सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है? नहीं है तो कब तक पदस्थ किया जाएगा? (घ) सेंधवा सिविल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र चाचरियापाटी में आस-पास के लगभग 30 से 35 ग्रामों के नागरिक यहां से जुड़े हुए है इनके उचित ईलाज हेतु प्राथमिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्रों चाचरियापाटी को सामुदायिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्रों में उन्नयन किये जाने कि योजना है या नहीं यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार। (ग) जी हाँ। जी नहीं, सोनोग्राफी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत एक चिकित्सक का चयन पीजी अध्ययन हेतु होने के कारण वे पीजी हेतु प्रस्थित हो गए अतः अन्य चिकित्सक को बैसिक प्रशिक्षण करवाया गया है, संबंधित चिकित्सक का पंजीयन पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। वर्तमान में तकनीकी समस्या के कारण पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, चिकित्सक का पंजीयन होते ही सोनोग्राफी मशीन का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सोनोलॉजिस्ट नाम से विभाग के अंतर्गत पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाचरियापाटी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 की नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सम्मिलित था किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण उन्नयन नहीं किया गया, स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभाग में भृत्य कर्मियों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

10. ( क्र. 1441 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला शिक्षा (ट्राइबल) विभाग के द्वारा जो मनमाने तरीके से भृत्य‍ कर्मियों की नियुक्ति की गई क्‍या यह नियुक्ति विभाग द्वारा की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग में जो कर्मियों की नियुक्ति की गई, वह किन-किन विभागों के व कितने कर्मियों की नियुक्ति की गई? (ग) क्या विभाग द्वारा कोई सूचना दी गई व कब दी गई सूचना की छायाप्रति देवें और नहीं दी गई तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

शालाओं में उपलब्‍ध सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 1465 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक की अवधि में विधान सभा क्षेत्र चंदेरी में कुल कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं हैं उन शालाओं में कितने स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी स्टैंड के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिल रहा है, विकासखंडवार जानकारी पृथक-पृथक देवें? (ख) प्रश्‍न दिनांक के अवधि में विधान सभा क्षेत्र चंदेरी की कितनी स्कूलों में स्थाई मीटर कनेक्शन लग चुके हैं? उन पर जिले के द्वारा कुल कितना पैसा खर्च किया गया है? कितने स्कूलों में मीटर लगना शेष है? स्कूलवार विकासखंडवार, जानकारी देवें? (ग) विधानसभा क्षेत्र चंदेरी अन्‍तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्कूलों की सूची दी जा चुकी है उन स्कूलों की सूची के विरुद्ध एमपीईबी के द्वारा कुल कितने मीटर कनेक्शन दिए गए हैं उसकी सूची देवें और यदि एमपीईबी के द्वारा पैसा लेने के उपरांत भी कार्य नहीं किया गया है तो पैसे की वसूली के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधान सभा चन्देरी में शासकीय प्राथमिक 300 एवं माध्यमिक 163 शालाओं की कुल संख्या 463 है। जिसमें से कुल 383 (ईसागढ़ 242, चन्देरी 141) शालाओं में जल जीवन मिशन द्वारा पानी की व्यवस्था की गई हैं। (ख) विधान सभा चन्देरी में कुल 369 स्कूलों में स्थाई विद्युत मीटर लग चुके है, जिस पर 9.74 लाख खर्च किया गया है। 94 स्कूलों में विद्युत मीटर लगना शेष है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) विद्युतीकरण का कार्यशाला प्रबंधन समिति द्वारा एमपीईबी को राशि जारी कर कराया जाता है। विधान सभा चन्देरी में एसएमसी द्वारा विद्युतीकरण हेतु राशि दी गई है, उसके विरूद्ध एमपीईबी द्वारा कार्य कर दिया गया है, वसूली हेतु कोई भी राशि शेष नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण

[स्कूल शिक्षा]

12. ( क्र. 1533 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में वर्तमान में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? विस्‍तृत जानकारी देवे? (ख) प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित किया जायेगा? समय-सीमा सहित जानकारी देवें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अद्यतन कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) विभागीय नियमों में अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 25 प्रतिशत पद आरक्षित है। अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने की पृथक से कोई योजना नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।



शाला भवन निर्माण की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

13. ( क्र. 1672 ) श्री अरूण भीमावद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) ग्राम पंचायत पनवाड़ी शाजापुर विधानसभा की बड़ी पंचायत है। शासकीय उ.मा.वि. सन् 1981 से माध्‍यमिक शाला भवन में संचालित हो रहा है इसका स्‍वयं का भवन नहीं है। वर्तमान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक 900 के लगभग छात्र/छात्राएं अध्‍ययनरत है। (ख) क्‍या शासकीय उ.मा.वि. CM या PM राइज योजना अंतर्गत प्रस्‍तावित है, यदि है तो कब तक CM या PM राईज में शाला की स्‍वीकृति होगी? (ग) यदि उक्‍त योजनान्‍तर्गत नहीं है तो क्‍या उक्‍त शाला का सुव्‍य‍वस्थित भवन का निर्माण होगा। यदि हाँ, तो कब तक होगा? जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय उ.मा.वि. पनवाड़ी (शाजापुर) का चयन पीएम श्री योजना अंतर्गत किया गया है। (ग) उत्तरांश '' के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है। भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय हाई स्‍कूल तिलावद गोविन्‍द का भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

14. ( क्र. 1673 ) श्री अरूण भीमावद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) शासकीय हाई स्‍कूल तिलावद गोविन्‍द (शाजापुर) सन् 2017 से संचालित हो रहा है, जो भवन विहीन होकर माध्‍यमिक/प्राथमिक शाला भवन में संचालित हो रहा है? (ख) क्‍या शासकीय हाई स्‍कूल तिलावद गोविन्‍द (शाजापुर) का शाला भवन निर्माण प्रस्‍तावित है या नहीं? (ग) हाँ तो उक्‍त शाला का भवन का निर्माण कब तक स्‍वीकृत होगा? (घ) यदि नहीं, तो शाला भवन निर्माण की क्‍या प्रस्‍तावित कार्य योजना है। जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। शासकीय हाई स्कूल तिलावत गोविंद शाजापुर शासकीय माध्यमिक शाला में संचालित हो रहा है। (ख) से (घ) शासकीय हाई स्कूल तिलावत गोविंद शाजापुर के भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजपत्र में धारा 34अ के तहत डीनोटीफाईड भूमि

[राजस्व]

15. ( क्र. 1714 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) नर्मदापुरम जिले के किस राजस्व ग्राम की कितनी-कितनी भूमि वन विभाग ने राजपत्र में किस-किस दिनांक को भा.व.अ.1927 की धारा 34अ में डीनोटीफाईड कर पचमढ़ी टाईगर रिजर्व से हटाए किस ग्राम के कितने परिवारों को आवास एवं कृषि उपयोग के लिए आवंटित की है, आवंटन के आधार पर खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में प्रविष्टी या ब्यौरा किन कारणों से राजस्व विभाग ने प्रश्‍नांकित दिनांक तक दर्ज नहीं किया? (ख) धारा 34अ में डीनोटीफाईड की गई भूमि किस ग्राम की किस वर्ष में बनाई गई मिसल बन्दोबस्त, बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस मद एवं किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज भूमि है इन भूमियों से संबंधित भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में क्या-क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है? (ग) वन विभाग द्वारा आवास एवं कृषि उपयोग के लिए आवंटित भूमि की किस अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा 1988 से भा.व.अ.1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच की जा रही है प्रकरण में किस दिनांक को भूमि धारा 34अ में अधिसूचित करने का आदेश दिया है? (घ) पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी में कब तक नामान्तरण कर दिया जावेगा? समय-सीमा सहित बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम के प्रतिवेदन अनुसार सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम द्वारा 34 विस्थापित ग्रामों हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत शासन से वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति प्राप्त कर वन भूमि पर विस्थापित ग्रामों को बसाया गया है। विस्थापित 33 ग्रामों की भूमि को भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली के ज्ञाप क्र./एफ नं 8-34/2017 एफ सी दिनांक 20.5.2019 में जारी दिशा निर्देशानुसार एवं भारत शासन द्वारा जारी अनुमति में लागू शर्त के तारतम्य में भा.व.अ.1927 की धारा 34अ में डिनोटिफाईड किया गया है। शेष 01 ग्राम को डिनोटिफाईड किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। विस्थापित ग्रामों की सूची पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) धारा 34अ में डीनोटिफाईड की गई भूमि मिसल बन्दोबस्त, वाजिबुल अर्ज निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में सड़क, नाला छोटे घास नदी मद में दर्ज है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में कलेक्टर द्वारा निस्तार अधिकारों के प्रयोगों के लिए भूमि पृथक रखने संबंधी प्रावधान है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (सर्वे) से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला नर्मदापुरम में 1988 से भा.व.अ.1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच लंबित नहीं है। धारा 34 अ के संबंध में जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलित है। अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया का कार्य होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

व्यापम घोटाले की तर्ज पर नर्सिंग घोटाला

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

16. ( क्र. 1733 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इस घोटाले की शिकायत शासन तक पहुंचने के बाद भी घोटाले में लिप्त अधिकारि‍यों/कर्मचारियों, माफिया के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? (ख) प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति दिये जाने की प्रक्रिया में विभाग स्तर पर अत्यन्त लापरवाही और उदासीनता बरती गई, किस आधार पर अनसुटेबल नर्सिग कॉलेजों को किसकी अनुशंसा पर संचालन हेतु अनुमति दी गई? इस हेतु कौन-कौन दोषी हैं एवं उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितता पाए जाने पर समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है। उस तारतम्‍य में सी.बी.आई. जांच में अनसुटेबल पाए गए नर्सिंग संस्‍थाओं की गलत निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार तथा विभाग द्वारा तत्‍कालिक दो रजिस्‍ट्रारों की सेवा समाप्‍त की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) निरीक्षण प्रतिवेतन के आधार पर मान्‍यता दी गई। प्रथम दृष्‍टया गलत निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले निरीक्षणकर्ताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।

असत्‍य एवं निराधार अनुशंसा

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 1920 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। शिकायतों की जांच किसके द्वारा की गई है? जांच प्रतिवेदन से अवगत कराया जायेगा। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 271 दिनांक 22.07.2024 को शिकायतों की निष्पक्ष जांच के संबंध में अवगत कराया गया था किंतु उक्त पत्र के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही, जांच न करते हुये दोषी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अवगत करावें। (ख) माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 409/2024 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2024 के तहत नियोक्ता की बी.एड. प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करने के पश्चात, प्रशिक्षण संस्था की ग्यारह माह की उपस्थिति प्रदान करने के पश्चात वेतन से वंचित करने पर कार्यवाही की जायेगी? अवगत करावें। (ग) संस्था प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-राजगढ़ को अपने भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितताओं को छिपाते हुये अध्यापक की असत्य एवं निराधार शिकायत की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-राजगढ़ द्वारा किसी भी प्रकार की जांच नहीं करवाकर तथा जांच में दोषी नहीं पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर को पत्र क्रमांक 397, दिनांक 11.03.2024 को कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। क्‍या उक्त अनुशंसा निरस्त की जायेगी? अवगत करावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय विद्यालयों में खेल मैदान

[स्कूल शिक्षा]

18. ( क्र. 2049 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) विधानसभा सेंधवा अंतर्गत कितने शासकीय विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध हैं? प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल व हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल स्तर पर जानकारी उपलब्ध करायें? उनमें से कितने खेल मैदान अविकसित है और कितने खेल मैदान खेल गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं? अविकसित खेल मैदानों के विकास न होने के कारण सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या खेल मैदानों के उन्नयन और विकास के लिए शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो विद्यालयवार कितने बजट का प्रावधान किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना बजट प्रदान किया गया? विद्यालयवार, मदवार, राशिवार तथा वर्षवार व्यय की जानकारी दें? (घ) क्या उक्त मैदानों पर शासकीय-अशासकीय अतिक्रमण हो रहा है? यदि हाँ, तो सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधान सभा सेंधवा अंतर्गत 441 प्राथमिक शाला, 120 माध्यमिक शाला, 03 हाई स्कूल एवं 03 हायर सेकेण्‍ड्री स्कूलों में खेल मैदान उपलब्ध है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍ड्री स्कूलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हाई स्कूल/ हायर सेकेण्‍ड्री स्कूलों के खेल मैदान खेल गतिविधियों के लिये उपयुक्त है। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण एवं विकसितीकरण हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं, खेल मैदान में अतिक्रमण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

सामग्री क्रय में BRCC द्वारा गंभीर अनियमितताओं की जांच

[स्कूल शिक्षा]

19. ( क्र. 2101 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राथमिक शाला एवं माध्‍यमक शालाओं में किन-किन कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई उनका विवरण दें? (ख) संकुल प्राचार्यों ने निरीक्षण के दौरान उक्‍त राशि के संबंध में जो व्‍यय किया गया उसका भंडार क्रय नियम 2015 के तहत परीक्षण किया यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या यह सही है कि BRCC द्वारा शिक्षकों से दबाव बनाकर उनकों घटिया सामग्री दी गई तथा केवल बिल व्‍हाउचर देकर कैश बुकों में खर्चे डलवाये गये उन शिक्षकों, प्राचार्य की जांच कर दोषी BRCC के विरूद्ध कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में प्रावधानित बजट के अनुसार शालाओं को व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। मदवार विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                (ख) प्राचार्यों द्वारा अकादमिक एवं प्रशासनिक सामान्‍य निरीक्षण किया जाता है। सामान्‍य निरीक्षण के दौरान राशि के व्‍यय तथा भण्‍डार क्रय नियम के तहत परीक्षण नहीं किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, प्रबंधन समिति द्वारा स्वयं सामग्री का क्रय किया जाता है। बीआरसीसी द्वारा दबाव बनाये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

भूमि क्रेता के विरूद्ध जांच कराकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाना

[राजस्व]

20. ( क्र. 2236 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्‍या अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी तहसील के ग्राम गुंवारी खाता क्रमांक 79 में कुल 4 किता खसरा नं.158/3, 414/7, 414/10, 414/13 तत्‍कालीन भूमि स्‍वामी दुख्‍खू/रामजियावन कुम्‍हार के नाम दर्ज होने के बावजूद भू-अर्जन की धारा 4 एवं 9 की कार्यवाही व अधिसूचना के उपरांत भूमि क्रेता ने भूमि क्रय किया है? यदि हाँ, तो भूमि का क्रय किया जाना वैधानिक है? यदि नहीं, तो क‍थित जालसाज पर राजस्‍व विभाग अपराध पंजीबद्ध कराकर वैधानिक कार्यवाही करेगा? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता प्रश्‍न क्र. 1096 दिनांक 12 फरवरी 2024 के उत्‍तर के खण्‍ड '''' में भू-अर्जन कार्यवाही धारा 4 एवं 9 के दौरान भूमि क्रय किया जाना स्‍वीकार किया है तथा भू-अर्जन का मुआवजा एवं हिन्‍दुस्‍तान एमबी पावर से प्रश्‍न  दिनांक क्‍या-क्‍या लाभ, वेतन, पेंशन लिया गया है पूर्ण जानकारी देवें? (ग) क्‍या  विक्रेता अनुसूचित जाति वर्ग का कृषक था? यदि हाँ, तो धारा 4 एवं 9 के कार्यवाही के दौरान गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक का आर्थिक शोषण सुनिश्चित ढंग से करते हुए भूमि क्रेता ने भूमि क्रय किया है यदि हाँ, तो क्रेता के विरूद्ध क्‍या वैधानिक कार्यवाही समय-सीमा में करते हुए अवैधानिक कृत्‍य की सजा दी जाएगी? (घ) क्‍या भूमि क्रेता ने भूमि का मुआवजा एवं कम्‍पनी से रोजगार एवं पुनर्वास नीति का लाभ लेकर शासन के नियमों एवं प्रक्रिया का उल्‍लंघन कर धोखाधड़ी  की  है? (ड.) क्‍या भूमि क्रेता के विरूद्ध अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना सहित कितने अपराध पंजीबद्ध एवं विगत 5 वर्षों में शिकायतें प्राप्‍त की है? अपराध क्रमांक, धारा शिकायतों का विवरण जानकारी देते हुए ऐसे अपराधी पर कलेक्‍टर अनूपपुर द्वारा क्‍या जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

क्‍लीनिकों/अस्‍पतालों के संचालन की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

21. ( क्र. 2237 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत कितने वैध क्‍लीनिक/अस्‍पताल संचालित हैं? उनके पंजीयन क्रमांक, डॉक्‍टर का नाम तथा पंजीयन एवं चिकित्‍सा शिक्षा के लिए पात्रता के समस्‍त दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या अनूपपुर जिले में अनूपपूर क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री, भाजपा जिला अध्‍यक्ष तथा विन्‍ध्‍य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्‍यक्ष श्री अनिल कुमार गुप्‍ता ने अपात्र एवं तथाकथित झोलाछाप चिकित्‍सकों द्वारा तहसील एवं नगर मुख्‍यालय में खुले आम क्‍लीनिक संचालित कर चिकित्‍सक एवं उपचार करने की शिकायत मुख्‍यमंत्री म.प्र. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, प्रमुख सचिव तथा आयुक्‍त एवं कलेक्‍टर अनूपपुर को शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो समस्‍त शिकायतों की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए यह बतायें कि उत्‍तर दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) क्‍या अनूपपुर जिले में पदस्‍थ मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधि‍कारी तथा बीएमओं की मिलीभगत से खुलेआम अपात्र क‍थित चिकित्‍सक क्‍लीनिक संचालित कर गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने पर अपने निजी हितों के कारण वैधानिक कार्यवाही करने पर पूर्णत: असफल है?                              (घ) क्‍या कलेक्‍टर अनूपपुर ने अपनी समीक्षा बैठक में अपात्र चिकित्‍सक व क्‍लीनिक संचालित होने पर दिशा-निर्देश जारी किये है? यदि हाँ, तो उन कितने क्‍लीनिक व चिकित्‍सक पर उत्‍तर दिनांक तक विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही किस दिनांक को की गई है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत 23 वैध क्‍लीनिक एवं 07 वैध अस्‍पताल संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। विभाग में प्राप्‍त शिकायत के तारतम्‍य में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, जिला अनूपपुर द्वारा अपात्र एवं तथाकथित झोलाछाप चिकित्‍सकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लंबित प्रकरणों की जानकारी

[राजस्व]

22. ( क्र. 2321 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विभिन्‍न राजस्‍व न्‍यायालयों (कलेक्‍टर, अपर कलेक्‍टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार) में कितने प्रकरण वर्ष 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक तक के दौरान लंबित है? इन प्रकरणों की दायरा पंजी की प्रति देते हुये बतावें, प्रकरणों की वर्तमान में स्थिति क्‍या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लंबित न्‍यायालयीन प्रकरणों में से कितने प्रकरण कम्‍प्‍यूटर के कारण हुई लिपिकीय त्रुटि के सुधार से संबंधित लंबित है एवं कितने प्रकरण वारिसाना से संबंधित कितने प्रकरण लंबित है एवं कितने निराकृत किये गये का विवरण प्रश्‍नांश (क) की अवधि अनुसार देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में प्रश्‍नांश (ख) अनुसार वारिसाना हेतु पारित किये गये निर्णयों के पूर्ण संबंधित हल्‍का पटवारियों द्वारा वैधानिक रूप से वारिसों को सत्‍यापन किन माध्‍यमों से किया गया की प्रति देते हुये विवरण देवें अगर वारिसाना संबंधी पारित निर्णय में संबंधित की लड़कियों के नाम पर वारिसाना नामान्‍तरण न कर उनको हक से वंचित किया गया तो इसके लिये किन-किन को जिम्‍मेदार मानकर कार्यवाही बाबत् निर्देश देंगे बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लंबित प्रकरणों के निराकरण बाबत् राज्‍य शासन एवं जिला कलेक्‍टर द्वारा कौन-कौन से आदेश जारी किये गये कि प्रति देते हुये बतावें अगर निर्देशों का पालन कर संबंधितों द्वारा समय-सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया तो इन जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे बतावें एवं प्रश्‍नांश (ग) अनुसार वारिसाना नामांतरण में विधिक वारिस के रूप में बालिकाओं का नाम अंकित न कर व्‍यक्तिगत हितपूर्ति कर उनको हक से वंचित किया गया इसकी समिति बनाकर जांच बाबत् क्‍या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के स्‍थान पर नये भवनों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 2361 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमि‍क, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं एवं इनके स्थान पर पृथक-पृथक संख्या के साथ स्थान के नाम सहित सूची बताएं। नए भवन का निर्माण होकर विद्यालय संचालित हो रहे है? (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित अनुपयोगी भवन को डिस्‍मेंटल करने से विद्यालय परिसर में अतिरिक्त स्थान भी मिलेगा एवं स्वछता के साथ दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी समाप्त होगी क्या इस दिशा में विभाग कोई कार्यवाही करने वाला है कृपया जानकारी देने का कष्ट करें। (ग) यदि नहीं, तो कारण बताने की कृपा करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शासकीय हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण नहीं है। अत: शेषांश प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) एवं (ग) अनुपयोगी भवनों को लोक निर्माण विभाग द्वारा जीर्ण-शीर्ण घोषित कर नियमानुसार डिस्‍मेंटल हेतू पूर्व से ही प्रावधान है। उत्‍तरांश '' के प्रकाश में शेषांश प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

पर्यटन विकास की योजना

[पर्यटन]

24. ( क्र. 2362 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में अतिप्राचीन महत्वपूर्ण देव स्थान भीकमपुर, फर्ना खेडी देवनारायण मदिर खाचरोद नील कंठेश्वर महादेव मंदिर नागदा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर एवं नागदा नाग्दाह जुना नागदा टेकरी के विकास एवं सौंदर्यीकरण के सन्दर्भ में कोई प्रभावी प्रस्तावित योजना है क्या, ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके? (ख) नागदा खाचरोद से होकर उज्जैन की और जाने मार्ग पर स्थित देव स्थल जैसे खड़े हनुमानजी मंदिर इंगोरिया रोड, डेलन पुर हनुमानजी मंदिर महिदपुर रोड, निजानंद आश्रम बड़नगर रोड आदि है, इस मार्ग पर सिंहस्थ यात्रियों के अल्प विश्राम को दृष्टिगत रखते हुए कोई योजना प्रस्तावित हैं क्‍या?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) एवं (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

जमीनों का स्थानांतरण एवं खरीदी बिक्री, अधिग्रहण

[राजस्व]

25. ( क्र. 2475 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के अनुसार आदिमजनजाति की जमीन गैर आदिम जनजाति के नाम पर स्थानांतरण नहीं हो सकती है, फिर भी हजारों हैक्टेयर जमीनों की खरीदी बिक्री हो रही है यह किस आधार पर हो रही है और अब तक बड़वानी जिले में कितनी आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर हुई है? अगर होती है तो संबन्धित राजस्व दस्तावेज देवें। (ख) बड़वानी जिले में शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर आदिवासी समाज की जमीन का कॉलोनीनाइजर स्वीकृति किस नियम के तहत की जा रही है, कितने स्वीकृति कॉलोनि‍यां है? (ग) आरक्षित अधिसूचित घोषित क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के नाम स्थानांतरण करने का जिला कलेक्टर के पास क्या अधिकार है? दस्तावेज उपलब्ध करावे। (घ) बड़वानी जिले के अंतर्गत व्यापक स्तर पर भूमि व्यापारिक एवं वेयर हाऊस,आदि हेतु अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि यह अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इस प्रकार अधिग्रहण किस नियम के तहत किया जा रहा है क्या आदिवासियों को अब तक कितनी प्राथमिकता दी गई है संबंधित दस्तावेज उपलब्‍ध कराएं। (ड.) क्या मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य पूर्ण वर्जित क्षेत्र भू-भाग के अंतर्गत टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट क्षेत्र घोषित किया है? किस नियम के अंतर्गत किया जा रहा है? दस्तावेज देवे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 अंतरण के अधिकार के संदर्भ में है। बडवानी जिले में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर धारा 165 (6) के तहत विक्रय अनुमति कुल 04 प्रकरणों में कुल रकबा 1.968 हैक्टर की दी गई है। कार्यालयीन राजस्व दायरा पंजी दस्तावेज अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ख) बड़वानी जिले में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर कॉलोनी हेतु विकास अनुज्ञा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 और उसके अन्तर्गत निर्मित म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 तथा म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) एवं उसके अधीन बनाये गये म.प्र. ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत की जा रही है। उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ऐसे भूमि स्वामी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के है उनकी कुल 11 प्रकरणों में अनुज्ञा जारी हुई है। (ग) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 अंतरण से संबंधित है। धारा 165 में अंतरण की अधिकारिता कलेक्टर को है। दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अनुसार(घ) बड़वानी जिले के अंतर्गत वनमण्‍डल अधिकारी बड़वानी से प्राप्‍त जानकारी अनुसार वन मण्‍डल बड़वानी एवं सेंधवा के प्रशासकीय नियंत्रण में कोई भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। (ड.) बड़वानी जिले के अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार वन मण्डल बड़वानी एवं सेंधवा के प्रशासकीय नियंत्रण में कोई भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं किया गया।

सेवानिवृत्‍त स्‍कूल शिक्षक की राशियों का भुगतान ना होना

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 2486 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग के व्‍याख्‍याता नरेन्‍द्र कुमार मिश्र क्‍या पाठ्य पुस्‍तक निगम में प्रतिनियुक्ति पर कब से कब तक थे? क्‍या उक्‍त का पाठ्य पुस्‍तक निगम में प्रतिनियुक्ति अवधि का संपूर्ण वेतन, मकान भाड़ा, भत्ता, वेतन एरियर, वृद्धि एरियर, अन्‍य सभी का प्रश्‍न‍ तिथि तक भुगतान हो चुका है? अगर हाँ तो किस-किस मद में कितना-कितना? अगर नहीं तो क्‍यों कारण दें? नियम बतायें? (ख) रीवा संभाग में स्‍कूल शिक्षा विभाग से रिटायर होने वाले किन-किन शिक्षकों की पेंशन प्रश्‍न तिथि तक तय नहीं हुई है? किन-किन शिक्षकों की अन्‍य राशि का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों क्‍यों नहीं कर रहे हैं? प्रकरणवार/कारणवार/जिलेवार/ब्‍लॉकवार जानकारी दें?                                          (ग) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पी.एफ. या अन्‍य राशि (स्‍वयं की) शिक्षक निकालने जाता है तो उसे बिना किसी कारण लम्बित किया जाता है? प्रश्‍न तिथि तक जिलेवार जानकारी दें कि किन-किन प्रकरणों में 45 दिन से ज्‍यादा समय बीत जाने के बाद भी राशि प्राप्‍त नहीं हो रही/स्‍वीकृत नहीं हो रही है? सूची दें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है(ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासियों की भूमि पर कब्‍जा

[राजस्व]

27. ( क्र. 2498 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में दबंग व्‍यक्तियों द्वारा आदिवासियों की भूमि पर जबरन कब्‍जा कर आदिवासियों को उनके हक से वंचित किया गया है? (ख) यदि नहीं, तो ग्राम सुनवाहा तहसील-टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 119, 120, 121/01 रकबा 2.629 हेक्‍टेयर पर किसके द्वारा जबरन कब्‍जा किया गया है। (ग) यदि नहीं, तो कल्‍ला तनय भन्‍ता आदिवासी निवासी ग्राम डूडा को प्रताड़ि‍त करने के बाद भी अपराधियों पर आपराधिक प्रकरण क्‍यों दर्ज नहीं किये गये? (घ) क्‍या यह सही है कि अपराधी द्वारा आदिवासियों को न्‍यायालयों में कार्यवाही लंबित होने का बहाना बनाकर आदिवासियों को उनके हक से वंचित किये हुए है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला टीकमगढ़ अंतर्गत किसी भी आदिवासी की भूमि पर दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन कब्ज़ा करने का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। अत: जानकारी निरंक है। (ख) टीकमगढ़ जिले के तहसील टीकमगढ़ के ग्राम सुनवाहा स्थित खसरा नंबर 119,120,121/1 रकबा 2.679 हे. कल्ला तनय भंता आदिवासी निवासी ग्राम डूडा का नाम अभिलेख में दर्ज है एवं उसका मौके पर कब्जा है। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) ऐसा कोई भी मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है।

आदिवासी समाज की संस्कृति की जानकारी

[संस्कृति]

28. ( क्र. 2562 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी समाज की संस्कृति मौखिक एवं पीढ़ीदर निरंतर संचालित है परंतु कई गैर आदिवासी शोधार्थियों ने लिखित साहित्य द्वारा गलत संज्ञा देकर आदिवासी की संस्कृति को संक्रमित किया गया, क्या संस्कृति विभाग इस विषय पर कोई योजनाबद्ध रूप से संरक्षण संवर्धन पर कार्यरत है.? (ख) भारतीय संविधान के अनु. 13 (3) , रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, के अनुसार आदिवासियों की अपनी संस्‍कृति परंपरा है जिसके हिसाब से आदिवासी समाज अपने देवी-देवताओं की पूजा रीति-रिवाज अपनी परंपरा के अनुसार करता है बड़वानी जिले के ग्राम मटली में आदिवासी समाज की इंदल मानता देवपूजन आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान है जिसे इंद्रदेव से जोड़कर सफेद हाथी पर इंद्र का स्वरूप देकर स्थापित किया गया है जबकि आदिवासी समाज एवं ग्राम सभा ने कई बार विरोध में प्रस्ताव पास किया, ऐसी गतिविधि को रोकने एवं आदिवासी की संस्कृति परंपरा सभ्यताओं के संरक्षण संवर्धन सुरक्षा के लिए अब तक क्या काम किया और क्या नियम बनाए और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ में क्या कार्यवाही की जानकारी देवे। (ग) क्या पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में धार्मिक क्रियाकलाप प्रतिबंधित है यदि हाँ, तो अनुसूचित क्षेत्रों में धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? आदिवासी संस्कृति को धार्मिक आडंबर से बचाने के क्या उपाय कर रहे हैं?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

परिवहन चेक पोस्‍टों में अनियमितता

[परिवहन]

29. ( क्र. 2642 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-सिवनी में परिवहन विभाग द्वारा संचालित परिवहन चेक पोस्ट खवासा (सेटेवानी) व तीन अस्थाई चैक-पोस्टो की उपयुक्तता व सभी में की जा रही अनियमितता की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक व जिला परिवहन अधिकारी से कराने हेतु मजदूर संघ सिवनी द्वारा शासन/ विभाग को पत्र लिखा गया है? यदि है तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कि जावेगी? क्या तत्सम्बन्ध में कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर के ओएसडी द्वारा प्रदीप पटेल अध्यक्ष/अधिवक्ता मजदूर संघ को पत्र लिखे गए पत्र का जवाब लिखकर आगामी तिथि सहमति से निर्धारित करने हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब की जावेगी? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शिकायत के संबंध में कमिश्नर जबलपुर सम्भाग, जबलपुर द्वारा भी संभागीय उपायुक्त परिवहन को भी पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शिकायत की जांच शिकायतकर्ता द्वारा जिला परिवहन व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकार से अनियमितता स्थल में कराने हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी से शिकायतकर्ता के समक्ष उक्त स्थल में जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सिवनी जिले में स्थापित परिवहन चेक पोस्ट खवासा (सेटेवानी) व अन्य अस्थाई चेक पोस्टो की उपयुक्तता एवं अनियमितता की जांच से संबंधित                            श्री प्रदीप पटेल अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ जिला सिवनी/अधिवक्ता का पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 07.02.2023 परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश को संबोधित, प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र में उल्लेखित आक्षेपों/बिन्दुओं की जांच हेतु विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह उप परिवहन आयुक्त (शिका.) मुख्यालय को दिनांक 24.04.2023 को निर्देशित किया गया था। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह उप परिवहन आयुक्त (शिका.) मुख्यालय द्वारा श्री प्रदीप पटेल अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ जिला सिवनी/अधिवक्ता को पत्र द्वारा अपने कथन लेखबद्ध कराने, यदि कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो डाक द्वारा ई-मेल/व्हाट्सअप पर भेजने हेतु लेख किया गया हैं। श्री प्रदीप पटेल द्वारा आगामी तिथि सहमति से नियत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं। उक्त शिकायती प्रकरण प्रचलन में होकर जांचाधीन है। (ख) संभागीय उपायुक्त परिवहन कार्यालय में उल्लेखित पत्र अप्राप्त है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शिकायतकर्ता द्वारा वर्णित शिकायत की जांच वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से विशेषतः अनियमितता स्थल में कराने संबंधी पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण एवं शासन आदेश क्रमांक 925/1429257/2023/आठ भोपाल दिनांक 30.06.2024 के द्वारा प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद कर दिये जाने के कारण शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आयुष्‍मान कार्ड की पात्रता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

30. ( क्र. 2658 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार कितनी-कितनी संख्‍या में आयुष्‍मान कार्ड जारी किये गये है? (ख) आयुष्‍मान कार्ड जारी करने की पात्रता क्‍या है? (ग) संबल कार्डधारक, बी.पी.एल. कार्डधारक, श्रमिक योजना के अतिरिक्‍त के किन हितग्राही मूलक योजना के पात्रताधारियों को आयुष्‍मान कार्ड की पात्रता है? (घ) किसी भी नागरिक को आयुष्‍मान कार्ड के लिए किन अर्हताओं का होना आवश्‍यक है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) आयुष्मान कॉर्ड के लिए पात्रता निम्नानुसार है - 1. सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC-2011 में सम्मिलित पात्र परिवार: - योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011) में चिन्हित D-1 से D-7 (D-6 को छोड़कर) 2. संबल योजना अंतर्गत पात्र परिवार। 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न पात्रता पर्ची धारक परिवार। 4. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल म.प्र. अन्तर्गत पात्र परिवार। 5. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित पात्र परिवार। (भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा प्रदत्त सत्यापित डेटा अनुसार)। 6. प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता संविदा कर्मी, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऑगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मी परिवार। (बिंदु क्रमांक-6 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ) (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

8 लाख से ज्‍यादा राशि की वसूली न किया जाना

[जल संसाधन]

31. ( क्र. 2704 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिले के ग्राम गंजास तहसील रामनगर निवासी राम सुशील पटेल तनय स्‍व. श्री राम स्‍वरूप पटेल हॉल मुकाम नगर परिषद रामनगर वार्ड क्रमांक-2 के द्वारा जल संसाधन विभाग अधिकारी सागर बांध में कार्यालय कलेक्‍टर जिला सतना के पत्र क्र.माक 344/भू-अर्जन/2017 सतना दिनांक 09-05-2017 के द्वारा वसूली आदेश जारी कर 8,27,946=00 या अन्‍य राशि शासकीय कोष में जमा करने हेतु आदेशित किया था? जारी सभी पत्रों की एक प्रति उपलब्‍ध कराएं (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित राशि की वसूली प्रश्‍न तिथि तक की जा चुकी है? अगर नहीं तो क्‍यों? कारण दें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित वसूली की जाने वाली राशि की वसूली न करने के कारण कौन-कौन दोषी है? राज्‍य शासन नाम/पदनाम देते हुये बतायें कि उन पर कब व क्‍या कार्यवाही की जायेगी? क्‍या वसूली ना करवा पाने के कारण उनसे ही वसूली की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। कलेक्‍टर, जिला सतना के आदेश की प्रति  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। श्री रामसुशील पटेल द्वारा कलेक्‍टर जिला सतना के वसूली आदेश के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक-डब्‍ल्‍यूपी-31656/2023 दायर की गई है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन होना प्रतिवेदित है।                                       (ग) प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है एवं माननीय न्‍यायालय द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

सेवानिवृत्ति पश्‍चात पेंशन चालू नहीं होना

[राजस्व]

32. ( क्र. 2708 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) क्या अमृता बाई परमार पति स्व. गजाधर परमार दिनांक 31/08/2020 को राजस्व विभाग तहसील महू जिला इंदौर से भृत्य के पद से सेवानिवृत्‍त हुई थीं? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक भी अमृता बाई परमार का पेंशन चालू नहीं होने का क्या कारण है? इसके लिए कौन-कौन दोषी है, दोषियों पर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) अमृता बाई परमार का पेंशन कब तक चालू होगी, समय-सीमा सहित बताएं। यदि पेंशन चालू नहीं होगी तो विधिसम्मत कारण बताएं? (घ) अमृता बाई परमार एक वृद्धा महिला है और उनकी पेंशन न आने से वृद्धा की आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। इस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, वृद्धा का उपचार कैसे किया जाएगा?                                          (ड.) विभाग से सेवानिवृत्त एवं पेंशन के लिए योग्य ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी प्रश्‍न दिनांक तक भी पेंशन किन कारणों से चालू नहीं हो सकी है जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) तहसीलदार तहसील महू पत्र क्रमांक 225 दिनांक 28.06.2024 एवं संभागीय जिला पेंशन अधिकारी का पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार अमृताबाई भृत्य का प्रथम पेंशन एवं उपादान का भुगतान कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4764 दिनांक 23.01.2023 को यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा संयोगितागंज जिला इन्दौर म.प्र. को पंजीकृत डाक क्रमांक Ei388944310IN, IVR NO. 6973388944310 दिनांक 30.01.2023 को 13:43 पी.एम. पर आगामी पेंशन भुगतान हेतु भेजा गया था। जिसके पश्‍चात भुगतान हेतु प्रस्तुत पी.पी.ओ. पोस्ट आफिस द्वारा गुमा दिया गया है। पोस्ट मास्टर कलेक्ट्रेट परिसर इंदौर विलंब हेतु दोषी है। दोषियों पर कार्यवाही डाक विभाग द्वारा की जावेगी। (ग) संभागीय जिला पेंशन अधिकारी का पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार पोस्ट आफिस द्वारा एफ.आई.आर. की कार्यवाही एवं बैंक द्वारा भुगतान नहीं होने की जानकारी दिये जाने के उपरान्त संचालक पेंशन की अनुमति से डुप्लीकेट पी.पी.ओ. जारी होने के उपरान्त सम्बन्धित को पेंशन 01 माह में नियमित रूप से चालू की जा सकेगी। (घ) उत्तरांश '''' के अनुसार इस परिस्थिति के लिये पोस्‍ट मास्टर कलेक्ट्रेट परिसर इंदौर जिम्मेदार है। (ड.) विभाग में सेवानिवृत्त एवं पेंशन के लिये योग्य ऐसे कोई भी कर्मचारी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

अनुकम्‍पा नियुक्ति प्रकरण की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 2784 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि 27. 5.2024 को जिला शिक्षा अधिकारी/कलेक्टर बालाघाट को अनुकम्‍पा नियुक्ति संबंधी जांच के लिए कोई पत्र मिला है? यदि हाँ, तो क्या जांच किया गया यदि नहीं, तो क्यों और किया गया तो क्या कार्यवाही किए? (ख) क्या विनय नागदौने पद प्रयोगशाला शिक्षक शासकीय उच्च माध्यमिक बालक शाला हट्टा तहसील बालाघाट जिला बालाघाट में पदस्थ हैं यदि हाँ, तो क्या विनय नागदौने अनुकम्‍पा की पात्रता रखते है यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) क्या विनय नागदौने ने झूठा शपथ पत्र देकर षड्यंत्र कर प्रयोगशाला शिक्षक अनुकम्‍पा प्राप्त किया है यदि हाँ, तो क्या आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या विनय नागदौने के बड़े भाई निकलेश नागदौने ताप विद्युत केंद्र बैतूल (सारथी) में पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कब से नियुक्‍त है? नियुक्ति पत्र सहित जानकारी देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांश "क" के प्रकाश में पात्रता संबंधी परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश "क" के प्रकाश में जांच के निष्कर्ष उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 3040 दिनांक 02-07-2024 द्वारा प्रबंधक, ताप विद्युत केन्द्र सारणी जिला बैतूल से नियुक्ति पत्र की जानकारी चाही गई है।

विद्यालयों का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

34. ( क्र. 2815 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय है? इन विद्यालयों में कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत है एवं कितने शिक्षक कार्यरत है? विद्यालयवार संख्या की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के कितने पद कितने स्वीकृत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विद्यालयों में शिक्षक ज्यादा है तो कहीं छात्रों की संख्या ज्यादा है? (ग) प्रश्‍नांश (क) वर्णित विद्यालयों में से कितने विद्यालयों का उन्नयन होना प्रस्तावित है? शासकीय हाई स्कूल गढखजुरिया को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में संपूर्ण सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों का उन्नयन होना है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) मंत्री परिषद का निर्णय दिनांक 22.6.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देंश के बिन्दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम. राईज योजना संचालित होने के कारण राज्य बजट अन्तर्गत कोई नया विद्यालय उन्नयन नहीं किया जाएगा।

 

आदिवासियों की भूमि के प्रकरण

[राजस्व]

35. ( क्र. 2850 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्‍या जिला जबलपुर में वर्ष 2006 से 2011 तक पदस्‍थ रहे अपर कलेक्‍टर द्वारा आदिवासियों की भूमियों को गैर आदिवासियों की विक्रय की अनुमति देने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या राजस्‍व न्‍यायालयों द्वारा अधिकारिताविहीन या गलत आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है? (ग) क्‍या मध्‍य प्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 के नियम के तहत आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों एवं शासन से प्राप्‍त भू-स्‍वामी को विक्रय की अनुमति कलेक्‍टर से कनिष्‍ठ श्रेणी का ही दे सकता है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या गजट नोटिफिकेशन या प्राधिकार पत्र में पदेन न्‍यायालयीन पावर कलेक्‍टर लेख है तो क्‍या कलेक्‍टर अपने निम्‍न अधिकारी अपर कलेक्‍टर न्‍यायालय पावर को डेली गेट्स कर सकता है? (ड.) यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्‍ध कराए। (च) संभाग सागर में अपर कलेक्‍टरों द्वारा वर्ष 2000 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब आदिवासियों की एवं शासन से प्राप्‍त भूमियों की अनुमति दी गई है आदेशों की प्रति उपलब्‍ध कराई जाए।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (च) जानकारी संकलित की जा रही है।

शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण

[राजस्व]

36. ( क्र. 2851 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्‍या मध्‍य प्रदेश के समस्‍त हल्‍का मौजों के बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बंदोबस्‍त में दर्ज शासकीय भूमियों को बंदोबस्‍त के उपरांत निजी दर्ज भूमियों पर जांच कर कार्रवाई की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या जिला छतरपुर अनुविभाग छतरपुर हल्‍का मौजा पलौठा खसरा नंबर 751 के समस्‍त बटांक नंबरों को शासन के नियम के तहत शासन दर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे? यदि नहीं, तो क्‍या शासन या सक्षम अधिकारी आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा। यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त आदेश शासन के नियम के तहत किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या जिला अनुविभाग छतरपुर के हल्‍का मौज बगौता के खसरा नंबर 1111 के समस्‍त बटांक नंबरों को शासन दर्ज करने के आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें। (घ) क्‍या हल्‍का मौजा बगौता के खसरा नंबर 1122 बने नाला एवं शासन की भूमि को अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्‍त कराया जाएगा? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें। (ड.) क्‍या प्रमुख सचिव मध्‍य प्रदेश शासन राजस्‍व विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल को आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ मध्‍य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/अपराध/सागर/आवक क्रमांक - 416 (24) दिनांक 07/03/2024के द्वारा विभागीय परीक्षणोपरांत पत्र भेजा गया था? (च) यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त पत्र पर कार्रवाई की गई है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्र.क्र. 0053/अ-6-अ/2020-21 आदेश दिनांक 28/07/2023 के अनुसार हल्‍का मौजा पलौठा के खसरा नंबर 751 के समस्‍त बटांकों को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश किया गया है। शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत होता है। (ग) जी हाँ। मौजा बगौता के भूमि खसरा नंबर 1111, वर्ष 1958-59 में निजी भूमि स्‍वामीस्‍वत्‍व पर दर्ज है अत: इसे शासन दर्ज किये जाने का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (घ) जी हाँ। अतिक्रमण की जांच कराई जा रही है। अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित करते हुये अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में मौके पर नाला का पानी अवरूद्ध नहीं है। (ड.) जी नहीं। (च) पत्र प्राप्‍त न होने से कार्यवाही का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है।

राजस्‍व अधिकारियों को प्रभार दिया जाना

[राजस्व]

37. ( क्र. 2866 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 11-38/96/9/एक, 4-11-96 द्वारा रिक्‍त पद का चालू प्रभार विभागीय कर्मचारी को दिए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए है? (ख) यदि हाँ तो मध्‍यप्रदेश में विगत 03 वर्षों में राजस्‍व विभाग के अंतर्गत कलेक्‍टर कार्यालय में रिक्‍त स्‍टेनोग्राफर्स एवं अधीक्षक के पदों पर कितने विभागीय राजस्‍व कर्मचारियों को प्रभार दिया गया? नाम, पदनाम सहित सूची देवें। (ग) क्‍या स्‍टेनोग्राफर एवं अधीक्षक के रिक्‍त पदों पर विभागीय कर्मचारियों को छोड़कर अन्‍य दूसरे विभागों के कर्मचारियों का अटैचमेंट/रिडिप्‍लाईड/आसंजित कर उन्‍हें प्रभार दिया गया? नाम सहित सूची देवें? (घ) प्रश्‍नांश (क) (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में ऐसे कर्मचारियों से प्रभार वापस लेकर विभागीय कर्मचारियों को प्रभार दिया जायेगा? निय‍म विरूद्ध आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जिलेवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार।                                    (घ) पदोन्‍नति में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रचलित न्‍यायालयीन प्रकरण के अनुक्रम में शासन द्वारा पदोन्‍नति की कार्यवाही नहीं होने के कारण पदोन्‍नति के अधिकांश पद रिक्‍त होने से शासकीय कार्य प्रभावित होने के कारण प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्य व्‍यवस्‍था के तहत रिक्‍त पद का चालू प्रभार समकक्ष कर्मचारियों को दिया जाकर कार्य लिये जा रहे हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्यवाही

[राजस्व]

38. ( क्र. 2867 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2023 में सरपंच ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत ठीकरी जिला-बड़वानी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व राजपुर जिला-बड़वानी को दिये आवेदन पर उत्‍तर दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ख) आवेदन में उल्‍लेखितों पर कोई कार्यवाही ना कर अतिक्रमणकर्ताओं को संरक्षण दिया जा रहा है? ऐसा क्‍यों? (ग) कब तक अतिक्रमण हटा कर भूमि मुक्‍त करा ली जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सरपंच ग्राम पंचायत छापरी द्वारा ग्राम छापरी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी आवेदन जून, 2023 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त के संबंध में जांच कराई गई, जिसमें ग्राम छापरी की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 118/1/1 रकबा 2.221 हेक्टर मद बैड़ी तथा सर्वे नंबर 44/1 रकबा 2.140 हेक्टर मद बैड़ी की भूमि को चिन्हित किया गया है। (ख) अतिक्रमणकर्ताओं को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। (ग) वर्तमान में वर्षाकाल चल रहा है। वर्षाकाल समाप्‍त होने के पश्‍चात माह अक्‍टूबर 2024 तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर ली जावेगी।

आदिवासी की जमीन का गैर आदिवासी के नाम विक्रय के प्रकरण

[राजस्व]

39. ( क्र. 2970 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से 3023 की अवधि में इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग में धारा 165 (6) के तहत आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम विक्रय के कुल प्रकरण‌, कुल जमीन हेक्टेयर में, की जानकारी वर्षवार, जिलेवार सूची बनाकर दें तथा बताएं कि कितने प्रकरण में अनुमति कलेक्टर तथा कितने प्रकरण में अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दी गई? (ख) क्या धारा 165 (6) में अनुमति देने की अधिकारिता कलेक्टर की है तथा उसे निम्न पद वाला अधिकारी अनुमति नहीं दे सकता है। यदि हाँ, तो बताओ कि 2004 से मई 2024 तक प्रश्‍नांश (क) वर्णित स्‍थानों में कुल कितने प्रकरणों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) द्वारा कितनी हेक्टेयर जमीन के विक्रय की अनुमति दी गई। वर्ष व जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्या इंदौर तहसील के गांव नैनोद में सर्वे नंबर 4/1/1/1, 4/1/3/2, 4/2/2 की 2.417 हे. आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम बिना 165 (6) की अनुमति के विक्रय की गई? यदि हाँ, तो‌ धारा 165 (6) के बिना अनुमति किस आधार पर दी गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) व‍ संभागों के अंतर्गत किस-किस जिले में किस-किस वर्ष में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने की जांच किस-किस स्तर पर की गई तथा जांच के बाद क्या निष्कर्ष पाया गया क्या विक्रय को निरस्त किया गया या नहीं, जानकारी दें

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टाफ की पद पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

40. ( क्र. 2982 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय चिकित्सालय गरोठ एवं भानपुरा पर विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टाफ के कुल कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत है, कितने रिक्त है, क्या रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?                          (ख) गरोठ विधानसभा अंतर्गत आने वाले शासकीय चिकित्सालय गरोठ एवं भानपुरा पर डिजिटल एक्सरे मशीन प्रदाय की गई है, यदि हाँ, तो क्या मशीन को ऑपरेट करने के लिए प्रयाप्त तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है, यदि नहीं, तो क्या तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति करेगा यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ, रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, उपलब्धता अनुसार चिकित्सकों/सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। सिविल अस्पताल गरोठ एवं सिविल अस्पताल भानपुरा में मशीन संचालन हेतु रेडयोग्राफर के 01-01 पद स्वीकृत एवं भरे हुए हैं तथा उक्त कर्मचारी कार्य संपादित कर रहे है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नि:शुल्क साइकिल वितरण

[स्कूल शिक्षा]

41. ( क्र. 2983 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 –23 एवं 2023 – 24 में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में कुल कितने छात्र छात्रायें साइकिल हेतु पात्र थे। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितने छात्रछात्राओं को साइकिल/राशि प्रदाय की जा चुकी है? (ग) कुल कितने छात्र छात्रायें है, जिन्हें आज दिनांक तक साइकिल/राशि प्राप्त नहीं हुई है सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या विभाग इन वंचित छात्र छात्राओं को साइकिल/राशि प्रदाय करेगा यदि हाँ, तो कब तक।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '01' अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '02' अनुसार(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '03' अनुसार(घ) बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा, समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

समयमान वेतनमान की स्‍वीकृति

[राजस्व]

42. ( क्र. 2994 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) विभाग अन्तर्गत निगम/मंडलों में अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान उच्च पद पर प्रभार देने तथा पदोन्नति देने के क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) विभाग अन्तर्गत वर्ष 2019 से आज दिनांक तक किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें तथा विभाग अंतर्गत भर्ती एवं संविलियन के क्या नियम है? उसकी प्रति उपलब्ध करावें। क्या नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (ग) विभाग अंतर्गत विभिन्न संवर्ग हेतु क्या वेतनमान स्वीकृत है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सीमांकन एवं आपत्ति

[राजस्व]

43. ( क्र. 3053 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) नायब तहसीलदार कोलार जिला भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0059/अ-12/2023-24 ग्राम बावड़िया कला की भूमि खसरा नंबर 7/2/41 एवं 7/2/42 कुल रकबा 0.056 के सीमांकन दिनांक 21/5/2023 पर पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल ने कब-कब और क्या-क्या आपत्ति दर्ज करवाई है। (ख) खसरा क्रमांक 7/2/41 एवं 7/2/42 के चतुर्थ सीमा से कितनी दूरी पर स्थित किस खसरा क्रमांक का कितना रकबा पर्यावरण वानिकी एवं वृक्षारोपण के लिए कलेक्टर भोपाल के किस आदेश क्रमांक दिनांक से किसे आवंटित की गई है, उस भूमि का किस दिनांक को सीमांकन कब्जा सौंपा गया है, भूमि आवंटन, सीमांकन एवं कब्जा प्रतिवेदन की प्रति सहित बताएं। (ग) राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 21/05/2023 को किए गए सीमांकन एवं दिनांक 30/5/2023 को प्रस्तुत रिपोर्ट/प्रतिवेदन पर पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल किस-किस आधार पर क्या-क्या आपत्ति किसके समक्ष कितने दिनों में प्रस्तुत कर सकता है।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) उक्त सीमांकन में कोई आपत्ति दर्ज नहीं है।                                            (ख) प्रश्‍नांश स्‍पष्‍ट नहीं है। (ग) किये गये स्थल पर सीमांकन के संबंध में होने से हितवद्ध पक्षकार अपने हित के संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्‍तुत होने के बाद दर्ज करा सकता है।

सिहुंडी जलाशय के अन्‍तर्गत निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

44. ( क्र. 3185 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहुंडी जलाशय की निविदा के निविदाकार द्वारा किन-किन नियम शर्तों के अधीन कब अनुबंध किया गया था, उल्लेखित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति कितने की थी और अनुबंध की राशि कितनी है? जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना था समय अवधि में कार्य नहीं करने पर विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई बतलावे की गई कार्यवाही की छायाप्रति देवें। (ग) क्या विभाग उल्‍लेखित निविदाकार का अनुबंध निरस्त कर नवीन निविदा आमंत्रित करेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं बतलावें। (घ) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहोरीबंद जलाशय मध्यम परियोजना अंतर्गत ब्रम्‍ह वित्त पोषित परियोजना अंतर्गत बांध सुदृ‍ढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की सामूहिक प्रशासकीय स्वीकृति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है? उत्तर में यदि हाँ, तो उक्त कार्य की प्रश्‍न दिनांक तक निविदा आमंत्रण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं यह भी बतलावे की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही कब की जावेगी बतलावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सिहुंडी जलाशय की निविदाकार द्वारा प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र क्र.  2019-WRD/271/ई-टेण्डरिंग/2019-20/5735 दिनांक 19.03.2020 द्वारा स्वीकृत निविदा में दिये गये शर्तों पर अनुबंध किया गया है स्‍वीकृति पत्र की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। सिहुंडी जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू.696.74 लाख एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू.1026.47 लाख है। कार्य की अनुबंधित राशि रू.421.25 लाख है। (ख) सिहुंडी जलाशय का अनुबंध अनुसार कार्य दिनांक 07.07.2020 से 16.10.2021 कुल 15 माह में पूर्ण किया जाना था परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न करने पर समय-समय पर विभाग द्वारा पत्राचार किया गया। निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय वृद्धि ठेकेदार की मांग पर मुख्‍य अभियंता, वैनगंगा कछार, सिवनी द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक बढ़ाई जाना प्रतिवेदित है। पत्राचार की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सिहुंडी जलाशय के निर्माण की प्रगति प्राप्‍त न होने पर विखण्‍डन की कार्यवाही की जाना प्रतिवेदित है तथा शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) बहोरीबंद बॉंध जिला कटनी का सुदृढ़ीकरण कार्य विश्‍वबैंक सहायति‍त ड्रिप-2 अंतर्गत प्रस्‍तावित है। केन्‍द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई, भारत-सरकार द्वारा पी.एस.टी. जांचोंपरांत अनुमोदन हेतु विश्‍वबैंक को प्रेषित किया जाना प्रतिवेदित है। विश्व बैंक के अनुमोदन पश्‍चात ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नि:शुल्‍क सायकल वितरण योजना

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 3204 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्‍यमिक शाला शाहपुर, जिला बैतूल डाइस कोड 2335100-3907 का चयन पी.एम. श्री योजना अंतर्गत हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो पी.एम. श्री माध्‍यमिक शाला शाहपुर में पी.एम. श्री विद्यालयों से संबंधित योजनाएं क्‍यों नहीं संचालित हो रही है? (ग) पी.एम. श्री माध्‍यमिक शाला शाहपुर जिला बैतूल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 32 पात्र बालक/बालिकाओं को नि:शुल्‍क सायकिल वितरण योजना का लाभ क्‍यों नहीं प्रदान किया गया है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र.  21196 भोपाल, दिनांक 01.11.2023 के माध्यम से सी.एम. राईज शालाओं के समीपस्थ प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍ड्री शालाओं को मर्ज किया गया है। जिसमें शासकीय बालक माध्यमिक शाला का विलय सी.एम. राईज विद्यालय शाहपुर में किया गया है। कार्यालय प्राचार्य सी.एम. राईज विद्यालय शाहपुर के पत्र क्रमांक/2024/58 शाहपुर दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से लेख किया है कि वर्तमान में शा.बा.मा. शाला शाहपुर सी.एम. राईज विद्यालय के रूप में संचालित है। (ग) सी.एम. राईज शाला के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा का प्रावधान होने से पूर्व में शाला के छात्र उक्त निःशुल्क सायकिल सुविधा से पृथक रहे परन्तु सत्र पर्यन्त अपरिहार्य कारणों से परिवहन सुविधा उपलब्ध न होने से, शाला के पात्र 32 बालक/बालिकाओं को वन क्लिक के माध्यम से सायकिल हेतु राशि प्रदान की जाने संबंधी कार्यवाही की गई है।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग अंतर्गत कर्मचारियों का संलग्‍नीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

46. ( क्र. 3205 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा घोड़ाडोंगरी अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के कितने कर्मचारियों को अपनी मूल पदस्‍थापना से अन्‍यत्र संलग्‍न किया गया है और क्‍यों?                                    (ख) क्‍या उक्‍त कर्मचारियों को उनके स्‍थान से हटाने के बाद क्‍या वहां व्‍यवस्‍था की गई है अथवा नहीं? (ग) क्‍या शासन द्वारा संलग्‍नीकरण में लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है? (घ) विधान सभा घोड़ाडोंगरी अंतर्गत कितने सामुदायिक/उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? वर्तमान में कुल कितने डॉक्‍टर पदस्‍थ हैं, कितने पद रिक्‍त हैं और कब तक ये पद भरे जावेंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, कार्य व्‍यवस्‍था की दृष्टि से संस्‍था में रिक्‍त पदों पर आगामी आदेश तक अपने कार्य के साथ-साथ डयूटी लगाई गई है। (ख) अपने कार्य के साथ-साथ अन्‍य संस्‍था का कार्य सौंपा गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) विधानसभा घोड़ाडोंगरी अंतर्गत 03 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 08 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 83 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित है। वर्ष 2023-24 में मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 925 चिकित्‍सकों में से 43 चिकित्‍सकों एवं 13 विशेषज्ञों की पदस्‍थापना जिला बैतूल में की गई उक्‍त में से 04 चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना विधान सभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत की गई इसके अतिरिक्‍त 09 एम.बी.बी.एस. एवं 03 पी.जी. बंधपत्र चिकित्‍सकों की नियुक्ति बैतूल जिले के अंतर्गत की गई है। वर्तमान में 02 सी.बी.एम.ओ., 06 चिकित्‍सा अधिकारी नियमित 02 संविदा चिकित्‍सा अधिकारी कार्यरत है। चिकित्‍सकों के 17 पद रिक्‍त है, रिक्‍त पदों की पूर्ति मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र शाहपुर में सोनोग्राफी की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

47. ( क्र. 3206 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र शाहपुर के नव निर्मित भवन में सोनोग्राफी कक्ष निर्मित है? (ख) क्‍या सोनाग्राफी कक्ष में सोनोग्राफी मशीन स्‍थापित है? यदि नहीं, तो कब तक मशीन स्‍थापित की जावेगी? (ग) खण्‍ड शाहपुर के उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बीजादेही का भवन जर्जर है? क्‍या नवीन भवन बनाने हेतु सर्वे हुआ है? (घ) यदि हाँ, तो, कब तक भवन का निर्माण किया जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। सोनोग्राफी मशीन, स्थानीय स्तर से संस्था द्वारा प्रेषित माँग एवं संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा नियमानुसार प्रदायगी की जाती है। अद्यतन जानकारी अनुसार संस्था स्तर से माँग प्रेषित नहीं की गई है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जी हॉ, बीजादेही में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन बनाने हेतु सर्वे हुआ है। (घ) नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही के उपरांत एजेन्सी नियुक्त कर एल.ओ.ए. जारी किया जा चुका है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

48. ( क्र. 3233 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1907 दिनांक 27/03/2023 के संदर्भ में परिशिष्‍ट (द) में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु किसके आदेश से चाय, नाश्‍ता, भोजन की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई एवं क्‍यों? इस पर एवं स्‍टेशनरी क्रय पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? चाय नाश्‍ता, भोजन तथा स्‍टेशनरी वितरण का सत्‍यापन किसने किया? बतलावें। बिलों की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्‍नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से कब तक कितने दिवसीय आयोजित किया गया। बैचवार कब से कब तक कितने-कितने घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितने-कितने स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों/ आशा कार्यकर्ताओं को किन-किन अधिकारियों ने कितने-कितने घंटे का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण उपरांत इन्‍हें कितने बजे चाय, नाश्‍ता, भोजन दिया गया? बतलावें। बैचवार स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों/आशा कार्यकर्ताओं की दिनांकवार सूची दें। (ग) प्रश्‍नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानदेय एवं किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? बतलावें। क्‍या शासन फर्जी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की जांच करवाकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्यवाही करेगा? बतलावें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों हेतु की गई। इस पर रू.1,50,000/- एवं स्टेशनरी क्रय पर रू. 49,800/- राशि व्यय हुई। चाय, नाश्ता, भोजन तथा स्टेशनरी वितरण का सत्यापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जबलपुर द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम माह मार्च 2020 में 6 दिवसों में आयोजित किया गया। एक दिन में 02 बैच का आयोजन 06 दिवसों में पूरा किया गया। बैच में 50 प्रतिभागी शामिल हुये। प्रति बैच 4 घंटों के थे,जिसमें 600 मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी/आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त प्रशिक्षण में डॉ. मनीष कुमार मिश्रा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. एस.एस.दाहिया- जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉ.डी.जे.मोहन्ती- डी.एच.ओ. 01,श्री विजय पाण्डेय-कोविड 19 कंट्रोल रूम प्रभारी इत्यादि द्वारा 4 घंटे प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्रारंभ होते ही लगभग 15 मिनिट पश्चात् चाय,नाश्ता दिया गया व 02 घंटे पश्चात् भोजन प्रदान किया गया। प्रश्‍नभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) कोविड 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानदेय देने का प्रावधान नहीं था। उक्त प्रशिक्षण हेतु व्‍यय राशि उत्‍तरांश '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

30 बिस्‍तरीय अस्‍पताल का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

49. ( क्र. 3301 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल वर्ष 2021 में स्वीकृत होने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक उक्त अस्पताल में डॉक्‍टरों के पद स्‍वीकृत नहीं हो सके हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार जन हितैशी कार्य को क्‍यों रोका गया है? कब तक पद स्‍वीकृत किये जायेंगे। (ख) उक्त अस्पताल के संचालन हेतु जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है? यदि हाँ, तो उक्त भवन में अस्पताल संचालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? (ग) क्या उक्त अस्पताल हेतु विभाग द्वारा चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये गए है? यदि हाँ, तो वे उपकरण कहाँ पर है? क्‍या उनका उपयोग किया जा रहा है अथवा रखे-रखे खराब हो रहे हैं?                                                  (घ) बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का नियमित संचालन कब से प्रारंभ होगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु कुल 5664 नवीन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल पदों की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पीएचएफडब्ल्यू-579/2023/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 21.08.2023 के द्वारा जारी की गई है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल की नवीन स्वीकृति भी सम्मिलित है, संस्थावार पदों की स्वीकृति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां, जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है। प्रश्‍नांश '''' के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। चिकित्सकीय उपकरणों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किये जा चुके हैं तथा चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण पुराने भवन में रखे गये है। जी नहीं, चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा समस्त उपकरण सुरक्षित रखे हुये है। (घ) प्रश्‍नांश '''' के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

कोटवारों के हित में पारित आदेश

[राजस्व]

50. ( क्र. 3356 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कोटवारों के हित में समय-समय पर कितने आदेश पारित किये गये है। उनकी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 26.09.2023 कोटवार सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के द्वारा वेतन संबंधी जो आदेश पारित किये गये है। उन आदेशों के अमल की जानकारी जिलावार उपलब्ध करायें। (ग) दिनांक 26.09.2023 के आदेश के साथ ही 500 रूपये ईंक्रीमेन्ट दिये जाने का आदेश दिया गया था। यदि हाँ, तो उस आदेश का पालन न करने वाले दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई जिलावार जानकारी देवें। (घ) जिला मुरैना में प्रश्‍न दिनांक तक क्या आदेश का पालन किया है यदि नहीं, तो आदेश का पालन कब तक किया जावेगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  पर है। (ख) जी हाँ। जिलों में कलेक्‍टरों द्वारा पालन किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

ऑपरेशन ब्‍लेक बोर्ड योजनार्न्‍तगत नियुक्‍त सहायक शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 3365 ) श्री सचिन बिरला : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या इन्‍दौर संभाग में वर्ष 1993 में ऑपरेशन ब्‍लेक बोर्ड योजनान्‍तर्गत नियुक्‍त सहायक शिक्षकों की सेवाएं माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के परिपालन में समाप्‍त की गई थी या ब्रेक इन सर्विस किया गया था? जिलावर जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) यदि हाँ, तो क्‍या माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय के परिपालन में वर्ष 1995 में पुन: उन्‍हें सेवा में रखा गया था?                               (ग) यदि हाँ, तो क्‍या वर्ष 1993 में नियुक्‍त सहायक शिक्षकों को वर्ष 1993 से ही वरिष्‍ठता देते हुए सारे स्‍वत्‍वों का लाभ देने संबंधी आदेश दिया गया था? (घ) यदि हाँ, तो संबंद्ध आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। इन्दौर संभागान्तर्गत इन्दौर, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर की जानकारी निरंक। धार जिले में 31 सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्‍वीकृत चिकित्‍सालय में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

52. ( क्र. 3371 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 112 वारासिवनी खैरलांजी के अंतर्गत चिकित्‍सालयों में वर्तमान में किस-किस प्रकार के कितने-कितने पद स्‍वीकृत है? (ख) क्‍या शासन द्वारा इन चिकित्‍सालयों में रिक्‍त पदों पर चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ, पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदपूर्ति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर की जाती है। नर्सिंग एवं सहायक स्टाफ की पदपूर्ति कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से निरंतर की जा रही है। शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

लिपिक एवं भृत्‍यों के नियमित पदों की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

53. ( क्र. 3375 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय हाईस्कूलों/शा.उ. मा. विद्यालयों में शिक्ष‌कों तथा प्राचार्य के नियमित पद स्वीकृत किये जा रहे हैं, किन्तु लिपिक एवं भृत्यों के पद स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या लिपिक एवं भृत्यों के नियमित पद न होने के कारण अधिकांश शालाओं के कार्यालयीन एवं साफ-सफाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इसकी क्या व्यवस्था बनाई जावेगी? (ग) क्या आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी अंशकालीन रूप में रखे जा रहे हैं जिससे उनका शोषण हो रहा है तथा कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाया जा रहा है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। विद्यालय के वर्तमान सेटअप में स्‍वीकृत नहीं होने से। (ख) जी नहीं। शालाओं में कार्यालयीन एवं साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु शाला प्रबंध मद में प्रतिशाला/प्रतिमाह राशि का प्रावधान है। (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सरदार पटेल शासकीय महाविद्यालय सुसारी में अतिक्रमण

[राजस्व]

54. ( क्र. 3382 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कुक्षी विधानसभा के अंतर्गत सरदार पटेल शासकीय महाविद्यालय सुसारी में अवैध अतिक्रमण करने संबंधित कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई जानकारी प्रदान करें और यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या शिकायतकर्ता द्वारा राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार एवं पटवारी एवं ठेकेदार की मिली भगत से अवैध अतिक्रमण कर अवैध लाभ हेतु शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) क्या शासन स्तर पर उक्त स्थान एवं भूमि की जांच करवाई जाएगी जिससे वास्तविकता सामने लाकर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी हाँ तो कब तक नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पाटीदार निवासी सुसारी द्वारा एक शिकायती पत्र माननीय दिग्विजयसिंह संसद सदस्य राज्यसभा के पत्र क्र./799/ 2022 दिनांक 20/03/2022 के माध्याम से पत्र प्राप्त हुआ था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में सरदार पटेल शासकीय महाविद्यालय सुसारी में अवैध अतिक्रमण करने संबंधित शिकायत विभाग को प्राप्त होने पर उक्त शिकायत पर अधीक्षक भू-अभिलेख के नेतृत्व में जिला स्तरीय सीमांकन दल का गठन किया जाकर दिनांक 04/03/2023 को शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पाटीदार निवासी सुसारी व कालेज प्राचार्य एवं पड़ोसी कृषक के समक्ष विधिवत सीमांकन कर मौके पर अस्थाई सीमा-चिन्ह कायम किये गयेजिसका मौका पंचनामा तथा प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। है। उक्त कार्यवाही की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला धार के पत्र क्र. 8868/सतर्कता/2024 धार दिनांक 03-07-2024 से आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को प्रेषित किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। (ग) जी नहीं। राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार एवं पटवारी एवं ठेकेदार की मिली भगत से शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करवाया गया है। शिकायतकर्ता का शिकायती पत्र प्राप्त होने पर विधिवत सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की गई, जिसमें प्रश्‍नाधीन भूमि पर 0.571 हे. भूमि पड़ोसी कृषकों के कब्जे में पाई गई थी तथा मौके पर सीमा-चिन्ह कायम कर आवेदित भूमि की चतुर्सीमा से शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पाटीदार निवासी सुसारी व कालेज प्राचार्य को अवगत कराया गया तथा कालेज प्रशासन को उक्त भूमि अपने कब्जे में लेकर तारफेंसिंग या बाउन्ड्रीवाल करने हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'' अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) व (ग) के परिप्रेक्ष्य में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच कर कार्यवाही पूर्ण की गई थी। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

 

 

ग्राम धूलसर में बेराज निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

55. ( क्र. 3383 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम धूलसर में बेराज निर्माण का कार्य किया जा रहा है, हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है? (ग) उक्त निर्माण कार्य मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया कि गुणवत्ता विहीन एवं घटिया सामग्री का उपयोग कर बेराज निर्माण कार्य किया जा रहा है, यदि हां, तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, क्या शासन इसकी जांच करवाएगा? यदि हाँ,तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) उक्त कार्य का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा कब किया गया और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ड.) क्या विभाग के अधिकारी/ठेकेदार के मार्गदर्शन में उक्त कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है यदि हाँ, तो क्या संबंधितों पर कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम धूलसर में धूलसर बैराज निर्माण का कार्य किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) धूलसर बैराज का निर्माण कार्य अधिकृत एजेंसी मेसर्स संजय शर्मा, ग्‍वालियर (म.प्र.) द्वारा माह 04/2024 में प्रारंभ किया गया एवं उक्‍त कार्य 10/2024 में पूर्ण किया जाना लक्षित प्रतिवेदित है। कार्य की अनुबंधित राशि रू.507.95 लाख है। (ग) एवं (ड.) निर्माण कार्य में निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप गुणवत्‍तापूर्ण निर्माण सामग्री का ही उपयोग किया जा रहा है, घटिया निर्माण के संबंध में विभाग की कोई भी शिकायत प्राप्‍त नहीं होना प्रतिवेदित है। जांच कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। सामग्री की सूची एवं टेस्‍ट रिपोर्ट की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (घ) निर्माण कार्य का निरीक्षण संबंधित उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं समय-समय पर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर द्वारा किया जाना प्रतिवेदित है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

खसरा एवं नक्‍शा संशोधन की कार्यवाही

[राजस्व]

56. ( क्र. 3392 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) राजस्‍व विभाग में खसरा एवं नक्‍शा रिकार्ड संशोधन की समय-सीमा क्‍या होना चाहिए?                          (ख) ऑनलाईन नक्‍शा एवं पटवारी द्वारा नक्‍शा दोनों में भिन्‍नता पाई जाने पर किसे सही माना जावेगा? (ग) क्‍या पटवारी नक्‍शा सीट पोर्टल पर उपलब्‍ध कराई जा सकती है? जो की वर्तमान में पोर्टल पर उपलबध नहीं है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खसरा एवं नक्‍शा संशोधन मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 (यथा संशोधित सन् 2018) के प्रावधान के तहत न्‍यायालयीन प्रकरण दर्ज कर दिया जाता है। न्‍यायालयीन प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है। (ख) भिन्‍नता पायी जाने पर मध्‍यप्रदेश भू राजस्‍व संहिता 1959 (यथासंशोधित सन् 2018) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जी हाँ। पटवारी नक्‍शा शीट को स्‍केन कराए जाने के बाद प्राप्‍त Shape को पोर्टल पर उपलब्‍ध कराया जा सकता है।

समयमान-वेतनमान का भुगतान न किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

57. ( क्र. 3415 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग में त्रिस्‍तरीय समयमान-वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों को दिये जाने के निर्देश सभी कार्यालय प्रमुखों को दिये गये है? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर हाँ में है तो टीकमगढ़ जिला अंतर्गत अभी तक 30 वर्षीय (तृतीय) समयमान वेतनमान का लाभ कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रश्‍न दिनांक तक दिया गया है, वर्गवार संख्‍या बतायें एवं कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को अभी तक लाभ नहीं दिया गया है, कारण सहित संख्‍या बतायें। (ग) क्या यह सही है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के भोपाल के पत्र कं./स्था.-2/एम 24/स.मा./ 20223/1010 दिनांक 01.05.2023 के माध्यम से श्री मनीष वर्मा संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर को पत्र लिखा जाकर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया था। (घ) यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें? यदि नहीं, तो संचालनालय के आदेश की अवेहलना एवं स्वेच्छाचारिता के साथ ही पदीय दायित्वों का निर्वाहन नहीं करने के लिए क्‍या श्री मनीष वर्मा जी पर कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) इस संबंध में म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। (ख) 28 व्याख्याता, 26 लिपिक एवं 79 चतुर्थ श्रेणी लोक सेवकों को तृतीय समयमान प्रदाय किया जा चुका है। 11 व्याख्याताओं को विभागीय जांच/शास्ति का प्रभाव/पूर्व में पदोन्नति का परित्याग करने/मूल सेवा अभिलेख उपलब्ध नहीं होने इत्यादि कारणों से तृतीय समयमान का लाभ प्रदाय नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ।                            (घ) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग के आदेश क्रमांक 4107, दिनांक 04.07. 2024 के द्वारा श्री संतोष कुमार शर्मा से.नि. प्राचार्य को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदाय किया जा चुका है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

58. ( क्र. 3425 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उ‍मरिया जिला के बांधवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में कितने स्‍कूलों का उन्‍नयन किया गया? (1) प्राथमिक से माध्‍यमिक (2) माध्‍यमिक से हाई स्‍कूल (3) हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री, स्‍कूलवार, वर्षवार एवं ग्रामों, नगरीय क्षेत्रों के नामवार पृथक-पृथक सूची उपलब्‍ध करावें।          (ख) बांधवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित स्‍कूलों के उन्‍नयन के प्रस्‍ताव जिले के शिक्षा विभाग द्वारा शासन को कब प्रेषित किए गए? समस्‍त जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या बांधवगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय माध्‍यमिक विद्यालय कन्‍या कैम्‍प उमरिया जिला उमरिया (डाईस कोड 23130715884) को हाई स्‍कूल में उन्‍नयन की मांग लगातार की जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍या स्‍वप्रेरणा से परीक्षण करवा कर प्रस्‍ताव शासन को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी?                                (घ) क्‍या जिला मुख्‍यालय उमरिया में मात्र एक कन्‍या हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल है जिसमें 1500 से अधिक छात्राएं अध्‍ययनरत है तथा छात्राओं के लिए पृथक से कोई विद्यालय नहीं है? शासकीय माध्‍यमिक विद्यालय कन्‍या कैम्‍प उमरिया को हाई स्‍कूल में उन्‍नयन का प्रस्‍ताव जिले के अधिकारियों द्वारा नहीं भेजे जाने का क्‍या कारण है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्षों में किसी भी प्राथमिक/माध्‍यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍ड्री का उन्‍नयन नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शासकीय माध्यमिक शाला धनगी का प्रस्ताव दिनांक 10.07.2020, शासकीय माध्यमिक शाला आमाडोंगरी एवं शासकीय हाई स्कूल पठारी के उन्नयन का प्रस्ताव दिनांक 18.02.2022 द्वारा भेजे गये। (ग) एवं (घ) जिला मुख्यालय उमरिया में मात्र एक कन्या हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालय संचालित हैं। माध्यमिक विद्यालय कन्या कैंप उमरिया के निकटस्थ 02 किलोमीटर के दायरे में छात्र-छात्राओं के लिये शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरिया, शासकीय हाई स्कूल खलेसर, शासकीय हाई स्कूल लालपुर, शासकीय हाई स्कूल विकटगंज संचालित हैं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निविदा कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

59. ( क्र. 3460 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में निविदा कार्यों (ठेकों) में दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी दर सूची लागू हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2022 में निर्माण सामग्री (जैसे रेत, गिट्टी, सरिया) आदि की दरे काफी बढ़ी है। यदि हाँ, तो आज की महंगाई को देखते हुए अधिक दरों पर ठेके स्वीकृति के बजाये कम दरों पर ठेकेदार किस तरह कार्य संपादन कर पाते हैं? (ग) क्या मुख्य अभियंता यमुना कछार, ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में चल रहे ठेके 25% से 35% तक कम दरों (वर्ष 2017 की दर सूची के आधार पर) पर स्वीकृत किये गये हैं और ठेकेदारों से इन्हीं दरों पर कार्य निष्पादन किया जा रहा हैं। यदि यह सच हैं तो आज की महंगाई को देखते हुए अधिक दरों पर ठेके स्वीकृति के बजाय कम दरों पर ठेकेदार किस तरह कार्य संपादन कर पाते हैं। (घ) क्या इस भीषण महंगाई के जमाने में 25% से 40% तक कम दरों पर बढ़िया क्वालिटी (गुणवत्ता) के साथ मुख्य अभियंता ग्वालियर एवं उनके अधीनस्थ मैदानी अभियंता कार्य पूरा करा लेते हैं।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। अपितु विभाग में दिनांक 01.09.2017 से प्रभावशील एवं समय-समय पर किये गये संशोधन सहित एकीकृत दर सूची लागू है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। वर्ष 2017 की तुलना में 2022 में निर्माण की दरें बढ़ी है। हालांकि विभाग द्वारा मार्च 2021 में दरों में संशोधन किए गये थे। अतः ठेकेदार अपने द्वारा निविदत्त दरों पर कार्य कर पातें हैं। (घ) जी हाँ, मैदानी अधिकारियों द्वारा तकनीकी मापदण्डों एवं अनुबंध में निहित शर्तों के अनुरूप निविदत्त दर पर कार्य कराया जाना प्रतिवेदित है।

 

सिंचाई क्षेत्र में यमुना कछार नहरों की जानकारी

[जल संसाधन]

60. ( क्र. 3461 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य अभियंता यमुना कछार, ग्वालियर वृत्त गत वर्ष जुलाई 2021 में अपने क्षेत्राधिकार की नहरों एवं बांधों को अतिवृष्टि से 73 करोड़ रूपयों की क्षति होना बताया था और इस क्षति के विरूद्ध नहरों के सुधार कार्यों हेतु लगभग 400 करोड़ रूपयों की निविदा आमंत्रित कर क्या ठेकेदारों से कार्य पूर्ण कराया जा रहा है? (ख) क्या मुख्य अभियंता ग्वालियर के अधीन मैदानी अमले ने गत वर्ष अगस्त 2020 से सितंबर 2021 में नहरों में आवश्यक सुधार कार्य करवाकर अपने ही रकबे में करा ली थी? कितनी विगत वर्ष 2020 में सिंचाई हुई थी? विशेषकर चंबल नहर प्रणाली के क्रमांक में और इस सुधार कार्य पर अक्टूबर 2021 तक 20 करोड़ रूपये से भी कम का ही हुआ था, फिर अनावश्यक रूप से 400 करोड़ो के कार्यों की निविदा क्यों बुलाई गई थी, जबकि वास्तविक सुधार कार्य कम रूपयों में ही किया जा सकता था, यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक क्या मुख्य अभियंता यमुना कछार के अलग-अलग कितने ठेके नहर सुधार के नाम पर जारी है? यदि उन्हें यथास्थिति बंद कर दिया जाये तो सिंचाई क्षेत्र में कितने हेक्टेयर की कमी आ सकती है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति

[राजस्व]

61. ( क्र. 3464 ) श्री केशव देसाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय कलेक्‍टर भोपाल के आदेश क्रमांक 816/स्‍थापना/2017 दिनांक 10.07.2017 द्वारा अस्‍थायी रूप से निर्वाचन कार्य करने एवं माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय के आधार पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ, तो नियुक्ति किन नियमों और किस आधार पर दी गई है? (ग) क्‍या इस तरह समान प्रकरण होने के उपरांत भी कार्यालय कलेक्‍टर भोपाल के आदेश क्रमांक 149/स्‍थापना/2018 दिनांक 30.01.2018 से सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति नहीं देकर, किस नियमों और किस आधार पर प्रकरण में क्‍या भिन्‍नता होने से आवेदन अमान्‍य किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रकरण में समानता होने वाले अन्‍य अस्‍थाई रूप से कार्य करने वाले पदों को सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु पुन: विचार कर नियमित नियुक्ति प्रदाय की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 14/04/1972 ज्ञाप क्रमांक 730/1182/1 (3)/73 दिनांक 29 नवम्‍बर 1973, ज्ञाप क्रमांक 430/2212/1/(3)/78 दिनांक 29 नम्बवर 1978, ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक 19 सितम्बर 1990 एवं ज्ञाप क्रमांक सी-9- 11/91/321 दिनांक 10 सितम्बर 1991 के तहत और अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी गई है। (ग) जी नहीं। प्रकरण समान प्रकृति के न होने के कारण शेष को नियुक्ति नहीं दी गई है। प्रश्‍नाधीन नियुक्तियां संविदा के आधार पर नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिये होने से एवं वर्तमान व्यवस्था में मध्यप्रदेश शासन में प्रत्येक स्थाई/अस्थाई/संविदा नियुक्तियां कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के कारण आवेदन अमान्य किये गये। (घ) वर्तमान व्यवस्था में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्तियां कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किये जाने तथा म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 22 फरवरी 2022 द्वारा उपर वर्णित परिपत्रों के निर्देश में विभिन्‍न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता निर्धारित कर ऐसे वर्गों के उम्‍मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित कर बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्‍त प्राप्‍तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्‍त अंक प्रदान किये जाने के प्रावधान निर्धारित किये जाने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वन राजस्व सीमा विवाद का निराकरण

[राजस्व]

62. ( क्र. 3472 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 256/CMS/SMN/060/2023 भोपाल दिनांक 04.04.2023 के द्वारा राजस्व विभाग को पन्ना जिले के वन राजस्व सीमा विवाद के निराकरण के संबंध में 15 दिनों के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि हाँ तो उक्त पत्र के तारतम्य में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? पन्ना जिले के वन राजस्व सीमा विवाद का निपटारा न हो पाने के लिये कौन दोषी है? कब तक सीमा विवाद का निपटारा किया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। निर्देशों के अनुक्रम में वन राजस्‍व सीमा विवाद के निराकरण का कार्य प्रचलन में है। (ख) पन्‍ना जिले में वन एवं राजस्‍व भूमि सीमा विवाद के निराकरण हेतु वर्ष 2011 की स्थिति में 464 ग्रामों को चिन्हित किया गया था। जिनका संयुक्‍त सर्वेक्षण दलों द्वारा धरातलीय सर्वेक्षण कर राजस्‍व नक्‍शों में वन एवं राजस्‍व भूमि की सीमा लाइन अंकित की जा चुकी है तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 20 तक की कार्यवाही कर निराकरण के लिये अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्‍यवस्‍थापन अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। राजस्‍व नक्‍शे में अंकित सीमा लाईन अनुसार स्‍थल पर भूमि की सीमा निश्चित करने हेतु आवश्‍यकता पड़ने पर वन एवं राजस्‍व अमले द्वारा संयुक्‍त रूप से सीमांकन कर स्थिति को स्‍पष्‍ट किया जा कर निराकरण किया जा रहा है। अत: इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

शासन संधारित मंदिरों का रख रखाव एवं मानदेय भुगतान

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

63. ( क्र. 3480 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना विधानसभा अंतर्गत शासन संधारित मंदिरों के रखरखाव व साफ-सफाई तथा पुजारियों के मानदेय हेतु आवंटन समय पर उपलब्ध न होने के कारण कार्य महीनों लंबित पड़े रहते है? (ख) यदि नहीं, तो मंदिरों के रख-रखाव व साफ-सफाई हेतु तथा पूजारियों के मानदेय हेतु कब-कब आवंटन उपलब्ध कराया गया एवं उक्त आवंटन के विरूद्ध कब-कब कार्य कराये गये एवं पुजारियों को समय पर मानदेय दिया गया? विवरणवार बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। पन्‍ना विधानसभा अंतर्गत शासन संधारित मंदिरों के रख-रखाव एवं साफ-सफाई के कार्य हेतु शासन द्वारा पृथक से आवंटन का प्रावधान नहीं है। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर परीक्षणोपरान्‍त राशि आवंटित की जाती है। शासन संधारित मंदिरों में नियुक्‍त पुजारियों का मानदेय लंबित नहीं हैं। (ख) पृथक से आवंटन हेतु पुजारियों के मानदेय का भुगतान ग्‍लोबल मद में उपलब्‍ध बजट से नियमित रूप से किया जाता है। मानदेय भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

64. ( क्र. 3489 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी पद/पैरामेडिकल पद/अन्य पदों की जानकारी स्वास्थ्य केन्द्रवार विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक कितने पद रिक्त है? स्वास्थ्य केन्द्रवार विस्तृत जानकारी देवें तथा संलग्नीकरण चिकित्सा अधिकारी/पैरामेडिकल स्टाफ/अन्य कर्मचारियों की जानकारी देवें। (घ) क्या स्वीकृत पदों की पदपूर्ति विभाग द्वारा कब तक की जाएगी तथा संलग्नीकरण कर्मचारियों की कब तक मूल पदस्थापना पर पदस्थ किया जाएगा?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (घ) स्‍वीकृत पदों की पद पूर्ति विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उद्योग स्थापन एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन

[राजस्व]

65. ( क्र. 3490 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने उद्योग स्थापित/वृक्षारोपण/अन्य प्रायोजनों के लिए वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024 से प्रश्‍नांश दिनांक तक राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटन के लिए/लीज के लिए विभाग के पास आवेदन किये गये? जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कितने आवेदनों पर विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए उन्हें भूमि आवंटित की गई/लीज पर प्रदान की गई? विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में भूमि आवंटित/लीज पर प्रदान करते समय क्या ग्राम पंचायत/ग्राम वासियों की निस्तार भूमि/अन्य प्रायोजनों को ध्यान में रखते हुए भूमि आवंटित/लीज पर प्रदान की गई है? जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित भूमि आवंटित/लीज की अनुमति के समय ग्राम पंचायत/ग्रामवासियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराई गई थी। यदि हाँ, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की? जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍थापित उद्योग/वृक्षारोपण/अन्‍य प्रयोजनों के लिए वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक भूमि आवंटन के लिये कुल 104 आवेदन किये गये हैं। उद्योग विभाग द्वारा कुल 08 आवेदन पत्र भूमि आवंटन के किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश '''' में वर्णित आवेदन पत्रों में से 31 आवेदन पत्रों में भूमि आवंटन की गई, 18 आवेदन पत्र निरस्‍त किये गये तथा 55 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है। उद्योग विभाग के 07 आवेदन पत्र में भूमि आवंटित की गई मात्र 01 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। उत्‍तरांश '''' में वर्णित भूमि आपत्ति निराकरण उपरांत आवंटित की गई।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एस.डी.एम.) शहपुरा हेतु भवन स्वीकृति

[राजस्व]

66. ( क्र. 3499 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एस.डी.एम.) शहपुरा जिला जबलपुर के पद की स्वीकृति एवं पदस्थापना कब की गई? क्या यह सही है कि शहपुरा में एस.डी.एम. का कार्यालय एवं आवास भवन नहीं होने के कारण उन्हें तहसीलदार के कार्यालय में बैठना पड़ रहा है? शहपुरा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एस.डी.एम.) के कार्यालय एवं आवास भवन निर्माण को कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : शहपुरा जिला जबलपुर के अनुविभाग के रूप में स्‍वीकृत नहीं होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को मुआवजा

[जल संसाधन]

67. ( क्र. 3506 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग सतना द्वारा मटेहना उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया था। क्‍या मॉद गांव के किसानों को मुआवजा दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन किसानों को मुआवजा दिया गया है उन किसानों के नाम खसरा नंबर और कितनी-कितनी राशि दी गई है उसकी लिस्‍ट उपलब्‍ध करायें। (ग) यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। मटेहना उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत मॉद गांव के किसानों को मुआवजा दिया जाना प्रतिवेदित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चालीस"

ऐतिहासिक मंदिरों का उत्थान किया जाना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

68. ( क्र. 3519 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला अंतर्गत मां नर्मदा के तट पर प्राचीन ऐतिहासिक भगवान भोलेनाथ का रिद्धेश्वर मंदिर है। उक्त मंदिर क्षेत्रवासियों की बड़ी आस्था का केन्द्र है, के उत्थान के लिए क्या कोई योजना प्रचलन में है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो सम्पूर्ण कार्य योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि नहीं, तो उसका कारण स्पष्ट करें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) ग्राम हंडिया के नर्मदा तट पर रिद्धेश्‍वर मंदिर है। मंदिर पुरातत्‍व विभाग के अंतर्गत आता है। उक्‍त मंदिर शासन संधारित मंदिर नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) रिद्धेश्‍वर मंदिर शासन संधारित मंदिर नहीं है।

सीमांकन प्रकरण की जानकारी

[राजस्व]

69. ( क्र. 3521 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) हरदा जिला अंतर्गत कुल कितने सीमांकन के प्रकरण प्राप्त हुए है? (ख) सीमांकन के प्राप्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है? (ग) सीमांकन के प्राप्त प्रकरणों में से कितने प्रकरण लंबित है और उनके लंबित होने के क्या कारण है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) हरदा जिला अंतर्गत वर्ष 2024-25 में वर्तमान तक कुल 844 सीमांकन के प्रकरण प्राप्त हुए है। (ख) सीमांकन के प्राप्त प्रकरणों में से वर्ष 2024-25 में वर्तमान तक 373 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। (ग) सीमांकन के प्राप्त प्रकरणों में से वर्ष 2024-25 में वर्तमान तक 473 प्रकरण लंबित है जो मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता की धारा 129 के तहत बनाये गये नियमों के तहत समय-सीमा में प्रक्रियाधीन हैं।

जिला चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में पदस्थ चिकित्‍सक की शिकायत

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

70. ( क्र. 3550 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में कार्यरत डॉ. मानबहादुर राजपूत के शासन के साथ धोखाधड़ी एवं आपराधिक आचरण संबंधित तथा उत्तरप्रदेश एवं मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र संबं‍धी क्या-क्या शिकायते प्राप्त हुई है? शिकायतों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) उक्त प्रकरण में क्या शासन द्वारा नियमानुसार जांच संपन्न कराई गई है? यदि हाँ, तो, कब कराई गई जानकारी दें? क्‍या जांच में सभी शिकायते सही पाई गई है? जांच प्रतिवेदन की कॉपी उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के क्रम में यदि हां, तो शासन द्वारा आज दिनांक तक उक्त चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, दिये जावे? (घ) डॉ. मानबहादुर राजपूत पर शासन द्वारा किन-किन नियमों के अनुसार क्या कठोर कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कसरावद में भवन विहीन विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 3578 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल संचालित हैं जो भवन विहीन हैं? विवरण देवें।                                                                  (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार छात्र-छात्राओं को अध्यापन के लिए इन भवनों की कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? समय-सीमा बताएं। (ग) विधानसभा क्षेत्र कसरावद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्कूलों के निर्मित भवनों में मूलभूत सुविधाएं (बिजली, पानी) उपलब्ध है? अगर नहीं तो विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को कब यह सुविधायें प्रदान की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।                                     (ग) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्‍त शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍ड्री स्कूलों में बिजली एवं पानी एवं समस्‍त प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं में पानी की सुविधा उपलब्ध है। विद्युत विहिन प्राथमि‍क/माध्‍यमिक शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट - दो अनुसार है। बजट की उपलब्‍धता के अनुसार स्‍वीकृति दी जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण

[पर्यटन]

72. ( क्र. 3579 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार धार्मिक आस्थाओं के केन्द्र मॉ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नर्मदा परिक्रमा पथ के निर्माण किये जाने पर कोई विचार कर रही है? अगर हाँ तो क्या योजना बनाई गई है? विवरण दें। (ख) मॉ नर्मदा के उद्गम स्थल से म.प्र. सीमा तक वर्तमान परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन स्तर से क्या-क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण दें। (ग) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मलगॉव से भोईन्दा तक परिक्रमावासियों के ठहरने हेतु कोई सामुदायिक भवन, विश्राम भवन या अन्य कोई सुविधाएं दी जा रही है? यदि हाँ, तो विवरण दे नहीं तो क्‍या विभाग के द्वारा लेपा, माकड़खेड़ा, नावड़ाटौड़ी, बलगांव, खलटाका और भोईन्दा में सामुदायिक भवन बनाएं जायेंगे?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ''प्रशाद योजनान्तर्गत'' ''अमरकंटक का विकास'' हेतु स्वीकृत राशि 49.98 Cr से कार्य कराये जा रहे है एवं परिक्रमा पथ पर स्थित ओम्कारेश्वर में ''प्रशाद योजनान्तर्गत'' ''ओम्कारेश्वर के विकास'' हेतु स्वीकृत राशि 40.67 Cr से कार्य पूर्ण कराये गये है। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

शिक्षा विभाग गुना में खरीदी गयी सामग्री

[स्कूल शिक्षा]

73. ( क्र. 3580 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में गुना जिले के सी.एम. राइस स्कूलों मॉडल स्कूलों, में स्मार्ट टीवी, कम्‍प्‍यूटर, लेपटॉप, फर्नीचर राज्य स्तर से खरीदे गये है या जिला स्तर से वर्षवार स्थिति स्पष्ट करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में खरीदी गई सामग्री का विवरण वर्षवार शालावार देवें। (ग) यदि सामग्रियां राज्य स्तर से खरीदी गई है तो सी.एम. राइस स्कूलों मॉडल स्कूलों में कब-कब यह सामग्रियां भिजवाई गई, वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में राज्य स्तर और स्कूल स्तर से सामग्री खरीदी के संबंध में क्रय समिति की सम्पूर्ण बैठकों का कार्यवाही विवरण देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला स्तर से क्रय की गई सामग्री की जानकारी  पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-एक पर एवं राज्य स्तर से क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो अनुसार(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार(घ) राज्य स्तर की बैठकों का कार्यवाही विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर एवं स्कूल स्तर की बैठकों का कार्यवाही विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार पर है।

निजी/अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

74. ( क्र. 3584 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन ने निजी/अशासकीय स्कूलों में फीस वृद्वि के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 मई 2024 को एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय विद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि 08 जून 2024 तक फीस एवं अन्य जानकारियां ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, में है तो कितने स्कूल प्रबंधन द्वारा जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गयी हैं तथा जिला नर्मदापुरम अन्तर्गत ऐसे कितने निजी/अशासकीय विद्यालय फीस के मामले में, फर्जी ओर ड्यूप्‍लीकेट पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने में दोषी पाये गये हैं बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में स्कूल संचालक, सं‍बंधित प्रकाशक, बुक सेलर्स के विरूद्व क्या कार्यवाही की गयी हैं बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों? इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। 10 प्रतिशत से अधिक की फीस वृद्धि के लिए 02 निजी विद्यालय दोषी पाये गये। जानकारी निरंक है।                                                     (घ) उत्तरांश '' अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सिविल सर्जन द्वारा फर्जी नियुक्तियां

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

75. ( क्र. 3597 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.एल.सी. कार्य हेतु कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवायें सचिव जिला स्वास्थ्य समिति अशोकनगर के आदेश दिनांक 27-12-2022 के द्वारा समाप्त की गई है? यदि हाँ, तो सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अद्यीक्षक द्वारा किस अधिकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं यथावत रखी गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में देखकर बतायें कि क्या सिविल-सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक को बिना शासन के आदेश के डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने के अधिकार प्राप्त है? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (ग) जिला चिकित्सालय अशोकनगर में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखने हेतु कौन-सी फर्म को टेंडर दिया गया है अनुबंध की छायाप्रति देवें। क्या अनुबंधित फर्म से हटकर अन्य फर्म के माध्यम से नियम-वि‍रूद्ध आउटसोर्स पर डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाने के आदेश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो बतायें कि क्या सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना कम्‍प्‍यूटर-ऑपरेटर रखे गये हैं? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या (सेडमेप) उद्यमिता विकास कार्यालय भोपाल को तीन ऑपरेटर रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु उपस्थिति एवं वेतन 4 कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर की भुगतान की जा रही है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ड.) विगत-02-वर्षों में जिला-चिकित्सालय में सिविल सर्जन द्वारा की गई समस्त नियुक्तियों की जानकारी नामवार देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जिला चिकित्सालय में एम.एल.सी. कार्य की महत्ता एवं आवश्कता को ध्यान में रखने हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवायें यथावत की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी। (घ) (सेडमेप) उद्यमिता विकास कार्यालय भोपाल को 4 कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5590 दिनांक 30/05/2024 के माध्यम से सेवायें स्थगित किये जाने हेतु पत्र लिखा जाकर, सेवायें स्थगित करा दी गई है तथा किसी को भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) विगत 02 वर्षों में जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा कोई भी नियुक्तियां नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

कीट प्रकोप से फसल क्षति में भ्रष्‍टाचार पर कार्यवाही

[राजस्व]

76. ( क्र. 3598 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 843 दिनांक 11.08.2021 के परिशिष्‍ट (अ) में सीहोर जिले में कृ‍षकों की संख्‍या 3,24,624 प्रश्‍न क्र. 3116 दिनांक 16.03.2023 में सीहोर जिले में कृ‍षकों की संख्‍या 3,36,757 एवं प्रश्‍न क्र.1103 दिनांक 12.02.2024 में सीहोर जिले में कृ‍षकों की संख्‍या 1,70,171 बताई गई क्‍या कारण है कि वर्ष 2020-21 में कीट प्रकोप से फसल क्षति का यह आंकड़ा बार-बार परिवर्तित हुआ? तीनों प्रश्‍नों से संबंधित सभी नस्तियां जो सीहोर जिले से प्राप्‍त हुई की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) मद संख्‍या 7249 कीट प्रकोप से फसल क्षति की वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट की वर्षवार प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रश्‍न क्रमांक 843 दिनांक 11.08.2021एवं प्रश्‍न क्र. 3116 दिनांक 16.03.2023 में कृषकों की संख्‍या एवं भुगतान राशि कैसे परिवर्तित हो गई कारण देवें? उप राहत आयुक्‍त भोपाल द्वारा इस संबंध में ध्‍यान न देने पर उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? दोनों प्रश्‍नों से संबंधित जिलेवार नस्तियों की प्रमाणित प्रतियां देवें।                          (घ) कृषक संख्‍या बढ़ने के उत्‍तरदायी भोपाल एवं जिले के अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रश्‍न क्रमांक 843 दिनांक 11.08.2021 के परिशिष्‍ट (अ) में एवं प्रश्‍न क्रमांक 3116 दिनांक 16.03.2023 में सीहोर जिले द्वारा प्रथम किस्त के कृषकों एवं द्वित्तीय किस्त के कृषकों की संख्या त्रुटिवश योग कर कृषक संख्या अंकित कर दी गई थी। जबकि वास्तविक कृषक संख्या 1,70,171 है, जो प्रश्‍न क्र.1103 दिनांक 12.02.2024 के उत्‍तर में अंकित की गई है। उक्‍त तीनों प्रश्‍नों से संबंधित नस्तियों की प्रमाणित प्रतियां पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट–'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट–'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रश्‍न क्रमांक 843 दिनांक 11.08.2021 के  परिशिष्‍ट–'''' में एवं प्रश्‍न क्र. 3116 दिनांक 16.03.2023 में सीहोर जिले द्वारा प्रथम किस्त के कृषकों एवं द्वित्तीय किस्त के कृषकों की संख्या त्रुटिवश योग कर कृषक संख्या अंकित कर दी गई थी जबकि वास्तविक कृषक संख्या 1,70,171 है। दोनों प्रश्‍नों से संबंधित नस्तियों की प्रमाणित प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

मुआवजा वितरण में अनियमितता पर कार्यवाही

[राजस्व]

77. ( क्र. 3621 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिलांतर्गत उर नहर परियोजना से प्रभावित भू-स्वामियों के मुआवजा वितरण में हुई गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा व अनियमितता को लेकर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कोई जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन उपलब्‍ध करावें व बतायें कि इस मामले में अब तक किन दोषियों पर कार्यवाही की गई है? विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के मामले में कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच के आधार पर किन दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है? इन प्राथमिकियों के आधार पर अब तक किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है? विवरण दें। (ग) क्या उपरोक्त मामलों में प्रशासन उन दोषियों पर कब तक कार्यवाही करेगा जिन के पास मुआवजा की वास्त‌विक राशि पहुंची है? क्या इस संबंध में सैंकड़ों किसानों द्वारा आवेदन व शपथ पत्र देकर जिला प्रशासन को असली गुनहगाहों के नाम उजागर किये है? फिर कार्यवाही में बिलंब के क्या कारण है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। लोअर उर नहर परियोजना के मुआवजा भुगतान में अनियमिततायें संज्ञान में आने पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्‍टेनो/ए.डी.एम./2024/887 दिनांक 20.05.24 से गठित समिति से जांच कराई गई जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। भू-अर्जन राशि में अनियमितता बरतने के कारण तत्‍कालीन भू-अर्जन शाखा के लिपिक सियाराम भगत सहायक ग्रेड-2, दीपक खटीक सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है। तत्‍कालीन आहरण संवितरण अधिकारी राकेश कुमार ढोढी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु शासन को लिखा गया है एवं विभागीय कार्यवाही हेतु पृथक से प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया है।                                    (ख) श्री राकेश कुमार ढोढी आहरण संवितरण अधिकारी, श्री दीपक खटीक सहायक ग्रेड-3 एवं 31 आरोपी जिनके खातें में गबन की राशि भुगतान की गई है, के विरूद्ध अपराध क्रमांक 375/24 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं इजाफा धारा 13ए भ्रष्‍टाचार अधिनियम के तहत थाना कोतवाली शिवपुरी में प्रकरण दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण विवेचना में है। मुख्‍य आरोपी रूपसिंह परिहार अपराध क्रमांक 374/2024 धारा 436,34 भादवि में दिनांक 20.05.24 से न्‍यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपियों की तलाश की जाकर फरारी पंचनामें तैयार किये गये हैं। (ग) दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है, दोषियों से राशि वसूली हेतु नोटिस जारी‍ किये गये, उक्‍त सभी व्‍यक्तियों की चल-अचल संपति की जानकारी तहसीलदार व जिला परिवहन अधिकारी से मंगाई गई है। जिला पंजीयक के माध्‍यम से संपति/भूमि के विक्रय या संव्‍यवहार पर रोक लगाई गई है। दोषियों के बैंक खाते होल्‍ड किये जाकर खाते में कुल जमा राशि 28,19,464/- पर रोक लगाई गई है। किसानों द्वारा अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी पिछोर को दिनांक 07/06/2024 में माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय म.प्र. शासन भोपाल के नाम ज्ञापन प्रस्‍तुत किया गया था। किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व में ही भू-अर्जन राशि में अनियमितता बरतने के कारण श्री राकेश कुमार ढोढी आहरण संवितरण अधिकारी, श्री दीपक खटीक सहायक ग्रेड-3 एवं 31 आरोपी जिनके खातें में गबन की राशि भुगतान की गई है, के विरूद्ध अपराध क्रमांक 375/24 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं इजाफा धारा 13ए भ्रष्‍टाचार अधिनियम के तहत थाना कोतवाली शिवपुरी में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

म.प्र. नर्सिंग कौंसिल के प्रशासक द्वारा अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

78. ( क्र. 3623 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-2023 में म.प्र नर्सिंग कौंसिल के प्रशासक के पद की भारतीय नर्सिंग परिषद/म.प्र नर्सिंग कौंसिल हेतु प्रचलित नियम/आदेशों द्वारा प्रकाशित अर्हताओं, सेवा की शर्त, वेतन की पृथक- पृथक छायाप्रति उपलब्ध कराएं तथा क्या वर्ष 2022 में म.प्र नर्सिंग कौंसिल का प्रशासक किस को शासन द्वारा नियुक्त किया गया? यदि हां, तो उक्त आदेश की छायाप्रतियां उपलब्ध कराई जावेगी? (ख) क्या नियुक्‍त प्रशासक हेतु प्रचलित नियमों द्वारा प्रकाशित मापदंड पूर्ण करते थे यदि हां, तो सभी दस्तावेजों की पृथक छायाप्रति उपलब्ध कराई जायेगी एवं यदि किसी डॉक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया तो उनके द्वारा अर्जित कुल शासकीय प्रशासनिक अनुभव कितने वर्षों का था? दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावेगी। (ग) ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय की चयन प्रक्रिया क्या अपनायी गई? प्रक्रिया में कितने आवेदन प्राप्त हुए, विज्ञप्ति में मापदंड क्या, रखे गये, चयन सूची, प्राप्त अंक आदि की छायाप्रति प्रदान करे? क्या बिना चयन प्रक्रिया अपनाए प्रशासक की नियुक्ति की गई? यदि हां, तो कब तक जिम्मेदारी तय कर जांच कर दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहींतो क्यों नहीं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) म.प्र. नर्सेस रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल में प्रशासक के नाम से कोई पद स्‍वीकृत नहीं है, माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक डब्‍ल्‍यू पी.क्र. 1080/2022 में दिए गए आदेश दिनांक 23.08.2022 के पालन में प्रशासक की नियुक्ति की गई हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ख) जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार।                                        (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक डब्‍ल्‍यू पी.क्र. 1080/2022 में दिए गए आदेश दिनांक 23.08.2022 के परिपालन में उक्‍त व्‍यवस्‍था की गई थी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।


गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में की गई अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

79. ( क्र. 3624 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रशासक, म.प्र नर्सिंग कौंसिल, में डॉक्टर की नियुक्ति जीएमसी, (गांधी मेडिकल कालेज भोपाल ) भोपाल में सह-प्राध्यापक, मैसिलोफेशियल पृथक यूनिट पर वर्ष 2023 में विज्ञप्ति दिनांक 13/03/2023 द्वारा की थी, उससे अवगत करावें। (ख) क्या विज्ञप्ति की शर्त में उक्त पद विशेष हेतु एनएमसी रेग्युलेशन 2022 के मापदंड अनुसार व विज्ञप्ति आवेदन और छानबीन प्रपत्र में सीनियर रेसिडेंट (एसआर) पद का शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रदान किया जाना अनिवार्य था? यदि हां, तो डॉ. के उक्त सीनियर रेसिडेंट (एसआर) पद के अनुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज की छायाप्रति प्रदान की जायेगी, यदि एसआर का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं, तो विज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 12 का उल्लंघन कर अपूर्ण दस्तावेज/आवेदन पर कैसे नियुक्ति प्रदान की गई की जानकारी दें। (ग) क्या एनएमसी, नई दिल्ली को अनिवार्य शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र/दस्तावेज के बिना दी गई नियुक्ति के प्रकरण से अवगत कराया गया, यदि हां, तो एनएमसी से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा

[पर्यटन]

80. ( क्र. 3665 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत सीधी को सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित महत्‍वकांक्षी योजना का लाभ सीधी जिले के निवासियों को कब-तक में उपलब्‍ध करा दिया जावेगा?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

81. ( क्र. 3667 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सीधी को एक सर्व सुविधा युक्त मोबाइल चलित अस्पताल वाहन प्रदान की गई थी, यदि हाँ, तो किस मद से कब एवं क्रय मूल्य क्या था? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई सर्व सुविधा युक्त मोबाइल चलित अस्पताल वाहन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से संचालित न होने के कारण कबाड़ के रूप में तब्दील हो रही है? (ग) सीधी जिला चिकित्सालय में विधायक मद, सांसद मद, अन्य CSR मद या किसी मद से क्रय की गई कुल कितनी एम्‍बुलेंस व शव वाहन प्राप्त है, इनमें से कितने वाहन संचालित है एवं एंबुलेंस व शववाहन संचालन के लिए वाहन चालक के पद रिक्त होने के कारण इन वाहनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे प्रायः शिकायतें मिलती रहती हैं? (घ) कोरोनाकाल में कुल कितने वेंटीलेटर कहां-कहां से प्राप्त हुए हैं एवं कोरोनकाल के विशेष बजट के अलावा विभाग के बजट से कुल कितने वेंटीलेटर विभाग को प्राप्त हुए हैं एवं वर्तमान में कितने वेंटीलेटर सुचारू रूप से कार्यरत है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां, ए.सी.ए.फार एल.डब्‍लू.ई. प्रभावित जिला योजनान्‍तर्गत (जिला पंचायत सीधी के माध्‍यम से दिनांक 15.12.2014 को प्राप्‍त हुयी थी जिसका क्रय मूल्‍य रू. 85,73,969/- (पचासी लाख तिहत्‍तर हजार नौ सौ उनहत्‍तर) है। (ख) जी सही नहीं है, अपितु वाहन खराब है एवं उक्‍त वाहन के संचालन हेतु स्‍टाफ एवं बजट की व्‍यवस्‍था नहीं होने के कारण वाहन संचालित नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार। जिला चिकित्‍सालय सीधी में स्‍वीकृत कुल 06 वाहन चालक (03 नियमित, 01 कन्‍टेंजेंसी  एवं 02 आउटसोर्स के रूप में) कार्यरत है, वाहन चालक के अभाव में वाहन संचालित नहीं होने की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुयी है। (घ) कोरोनाकाल में 14 वेंटीलेटर संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं म.प्र. भोपाल के माध्‍यम से एवं 01 वेंटीलेटर आदित्‍य विरला अल्‍ट्राटेक सीमेंट प्‍लांट वघवार जिला सीधी के माध्‍यम से (कुल 15) प्राप्‍त हुए है एवं सभी सुचारू रूप से कार्यरत है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

 

प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालयों में सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

82. ( क्र. 3712 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) कंटीजेंसी के तहत इस वर्ष क्या-क्या कार्य हुए? जो कार्य किए गए है उन कार्यों के नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ख) पाटी विकासखंड की प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सत्र 2023-24 एवं वर्तमान में कितने बच्चे दर्ज थे और कितने बच्चों ने शाला त्यागी है, उनकी जानकारी मय नाम के उपलब्ध करवायें। (ग) बड़वानी व पाटी विकासखंड के स्कूलों में सत्र 2023-24 एवं वर्तमान में शिक्षकों की कमी एवं अधिकता की जानकारी प्रत्येक स्कूल की उपलब्ध करवायें। (घ) बड़वानी व पाटी विकासखंड के स्कूलों में सत्र 2023-24 एवं वर्तमान में फर्नीचर की उपलब्धता सहित स्कूलों में लाइट की व्यवस्था है या नहीं? जानकारी उपलब्ध करवायें। (ड.) बड़वानी व पाटी विकासखंड के समस्त बालक बालिकाओं के छात्रावास व हॉस्टलों में बच्चों की बेड की सुविधा पर्याप्त है या नहीं? जानकारी देवें। बच्चों के खाने का शेड्यूल एवं बच्चों की आवश्यकता संबंधित सामग्री जो शासन के द्वारा प्रदान की जाती है उसकी जानकारी उपलब्ध करवायें। (च) बड़वानी व पाटी विकासखंड में 2020 से 2024 तक स्कूलों के मेंटेनेंस को लेकर क्या-क्या कार्य किए गए?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' पर है।                                  (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' पर है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।                               (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' पर है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ड़' पर है।

सिटी बसों के संचालन के आदेश का राज्य पत्र में प्रकाशन

[परिवहन]

83. ( क्र. 3731 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ 22-13/2022/8 दिनाँक 31.05.2022 का प्रकाशन राजपत्र में प्रकाशित होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश का राजपत्र में प्रकाशन कब तक किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उपरोक्त परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार सिटी बसों का संचालन निगम सीमा से 25 कि.मी. तक बढ़ाये जाने पर परिवहन कंपनी को प्रति सीट परिवहन कर पूर्व की तरह नगरीय सीमा के अंदर लगने वाले परिवहन कर के समान ही भुगतान करना होगा? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। (ग) क्या परिवहन विभाग मंत्रालय का उपरोक्त आदेश दिनाँक 31.05.2022 नगर पालिका निगम के अधीनस्थ परिवहन कंपनी जो कि विधार्थियों -मजदूरों आदि के लिये सुगम एवं सुरक्षित मेट्रो बसों का संचालन करती है पर ही लागू होगा? न की आम परिवहन कर्ताओं पर।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। उक्त आदेश जनता को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर पालिका निगम के अधीनस्थ परिवहन कंपनी (Transport SPV) द्वारा संचालित सिटी बसों को जनहित में नगर पालिका निगम की सीमा से लगे 25 कि. मी. की परिधि में संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में जारी किया गया हैं जिसके पालन में उक्त सिटी बसों को नगर निगम सीमा से लगे 25 कि.मी. की परिधि में संचालन हेतु परमिट जारी किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ।

बिना विक्रय के भूमि अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज किया जाना

[राजस्व]

84. ( क्र. 3734 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किरा.नि.म. जबलपुर - 1 वर्तमान तहसील आधारताल, जबलपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर के खसरा नं. 223/1, 225/2 के अतंर्गत के 15 खसरे वर्ष 1990 से 2009-10 तक शासकीय शिक्षक, कर्मचारी, सह गृह निर्माण समिति के नाम दर्ज थे? क्या उक्त सभी 15 खसरे वर्ष 2010-11 के रिकार्ड में भी नरेश बाजपेयी बल्द तुलसीदास के नाम पर दर्ज किये गये? यदि हाँ, तो उक्त नामांतरण किस पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार एवं डी.एम. के द्वारा किया गया एवं किस आधार पर किया गया वे दस्तावेज/प्रकरण दें? क्या यह भी सही है कि वर्ष 2017-18 में उपरोक्त खसरा 223/1क नं. बदल कर 223/1/1 कर श्री नरेश बाजपेयी का ही नाम दर्ज रहने दिया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकरण के आधार पर दर्ज किया गया? प्रकरण एवं आदेश की प्रति दें? उक्त त्रुटि का सुधार कर ख.नं. 223/1 क वापस मूल स्वामी शासकीयशिक्षक, कर्मचारी, गृह निर्माण समिति के नाम कब तब दर्ज किया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जी हाँ। रा.नि.मं. जबलपुर-1 वर्तमान तहसील अधारताल जबलपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर के खसरा नं. 223/1, 225/2 के अंतर्गत के 15 खसरा में वर्ष 1990 से 2009-2010 तक में शासकीय शिक्षक कर्मचारी सह गृह निर्माण समिति का नाम दर्ज थे। सभी 15 खसरे वर्ष 2010&-11 के रिकार्ड में भी नरेश बाजपेयी वल्द तुलसीदास के नाम पर दर्ज नहीं किये गये। जिसके खसरे क्रमशः 223/8, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/17, 225/2, 225/5, 225/8, 225/9 या इनके बटांक नंबर पर शासकीय शिक्षक कर्मचारी सह गृह निर्माण समिति या उनके द्वारा विक्रय किये गये क्रेता के नाम पर दर्ज है। मात्र एक खसरा नं. 223/1/1 वर्तमान में नरेश बाजपेयी पिता तुलसीदास बाजपेयी के नाम पर दर्ज है। वर्तमान खसरा की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-' अनुसार। जी हाँ। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के निर्देशानुसार खसरा नं. 223/1/क को शाब्दिक सर्वेक्षण के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 31/08/2017 को बदलकर 223/1/1 कर दिया गया है। इससे खसरे की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान में खसरा नम्बर 223/1/1 में नरेश बाजपेयी का नाम दर्ज है। तहसीलदार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0018/अ-6/2017-18 आदेश दिनांक 20/02/2018 के अनुसार खसरा नं. 2231क का रकबा 0.169 हे. वर्ष 1983-84 से वर्ष 2003-04 तक रकबा 0.169 हे. अभिलेख में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर से संस्था के द्वारा विक्रय किये जाने के उपरांत नवीन बटांक कायम किये गये है, जिसमे खसरा नं. 223/29 का रकबा 0.014 हे. एवं खसरा नं. 223/30 का रकबा 0.007 हे. वर्ष 2003-04 में अंकित किया गया है। अतः खसरा नं. 223/1/क का शेष रकबा 0.148 हे. शेष खसरे में अंकित है। वर्ष 2017-18 में खसरा नं. 223/1क/1 से लगायत खसरा नं. 223/1/क/13 एवं इसी खसरा नम्बर से कायम किये गये नवीन बटा नम्बर 223/32 एवं 223/35 बनाये गये है। जिनका रकबा का योग 0.146 हे. खसरे में दर्ज है। उक्त समस्त बटाकों का योग 0.167 हे. होता है जबकि मूल खसरा नं. 223/1/क का रकबा वर्ष 1983-84 में 0.169 हे. दर्ज था। अतः उक्त रकबा से वर्तमान में दर्शित सभी बटांकों के रकबा का योग हेक्टेयर में करने पर रकबा 0.002 हे. कमी पाई जाती है। राजस्व निरीक्षकों द्वारा जांच प्रतिवेदन में सारणीकरण करते हुये उक्त रकबा 0.002 हे. कम होने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था के द्वारा वर्गफिट में भूमि छोटे-छोटे भू-खंडों में विकय की गई है। खसरा नम्बर 223/1/क/1 से लगायत खसरा नं. 223/1क/13 एवं इसी खसरा नम्बर से कायम किये गये नवीन बटा नम्बर 223/32 एवं 223/35 बनाये गये है। जिनका हे. में योग रकबा 0.146 हे. होता है तथा वर्गफिट में 16428 वर्गफिट होता है। वर्गफिट में कुल योग 16428 का हेक्टेयर यूनिट में परिवर्तित करने पर 0.151 हे. होता है। इस प्रकार वर्गफिट का रकबा में योग करने पर कुल रकबा के योग में कोई कमी नहीं पाई जाती है किन्तु हेक्टेयर में योग करने पर कुल योग रकबा 0.002 हे. की कमी प्रतीत होती है जोकि किसी अन्य खसरा नम्बर में सम्मिलित होना नहीं पाया जाता है। अतः वर्गफिट से हेक्टेयर में परिवर्तन के कारण रकबा 0.002 हे. कमी अभिलेख में दर्शित हो रही है किन्तु वास्तविक रूप से रकबा में कोई कमी नहीं पाई जा रही है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षकों के उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि संस्था के द्वारा खसरा नं. 223/1/क का कुल रकबा 0.169 हे. से वर्गफिट में विक्रय किये जाने के उपरांत अभिलेख दुरूस्तगी के दौरान हेक्टेयर यूनिट में परिवर्तन के दौरान कुल योग करने पर रकबा 0.002 हे. की कमी प्रतीत होती है किन्तु वर्गफिट में उक्त कमी नहीं पाई जाती है। अतः खसरा नम्बर 223/1/1 के रकबा में सुधार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परशिष्‍ट –'' अनुसार। शासकीय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जबलपुर के नाम दर्ज कुल भूमि का रकबा वर्तमान में 1.820 हे. हो जाता है। खसरे में अंकित रकबा का वर्गफिट में योग करने पर वर्ष 1983-84 में दर्ज रकबा 1.822 हे. के लगभग हो जाता है। अत: खसरा नं. 223/1/1 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं उक्त खसरे पर वापस मूल भूमि स्वामी शासकीय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित जबलपुर के नाम दर्ज किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

शासकीय विद्यालयों का उन्‍नयन एवं पद पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 3754 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोलारस में वर्तमान में कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल संचालित है व उनमें सेटअप अनुसार कौन-कौन से पद स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त स्कूलों में कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद रिक्त है? जानकारी संस्थावार, पदवार संकुलवार, छात्र संख्या सहित विकासखण्डवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार संचालित संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या शासत स्तर से कोई कार्यवाही प्रचलन में है यदि हाँ, तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ऐसे कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालय है जो उन्नयन की पात्रता रखते है क्या इनके उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है यदि हाँ, तो संस्थावार, विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उच्च पद प्रभार की कार्यवाही प्रचलन में है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना सभव नहीं है। (ग) किसी भी प्राथमिक विद्यालय का माध्‍यमिक विद्यालय में उन्‍नयन का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रिपरिषद के निर्णय दिनांक 22.06.24 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्र-2.2 अनुसार सी.एम.राइज योजना संचालित होने के कारण राज्य बजट अन्तर्गत कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जाएगा। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कूनो नदी पर सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति

[जल संसाधन]

86. ( क्र. 3765 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी, कोलारस तथा पोहरी में कृषि सिंचाई हेतु कूनो नदी पर बांध श्रृंखला बनाने हेतु सिंचाई परियोजना की अंतिम स्वीकृति हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताएं? परियोजना स्वीकृति हेतु कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है? परियोजना निर्माण की स्वीकृति का प्रकरण वर्तमान में किस स्तर के अधिकारी के कार्यालय में कब से व किन-किन कारणों से लंबित है? कूनो सिंचाई परियोजना के निर्माण को अंतिम स्वीकृति प्रदाय कर निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? समयावधि बताएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार परियोजना अंतर्गत कूनो नदी पर किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी राशि के बांध (डेम) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? जिसमें शिवपुरी, कोलारस तथा पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्रामों की कितनी-कितनी कृषि भूमि सिंचित होगी? विकासखण्ड व ग्रामवार ग्रामों के नाम की सूची सहित पूर्ण जानकारी प्रदान करें?                                              (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त परियोजना का कार्य परियोजना संचालन/मुख्य अभियंता यमुना कछार ग्वालियर से बदलकर कार्यालय मुख्य अभियंता मोहनपुरा-कुण्डालिया परियोजना राजगढ़ के अधीन कर दिया गया है? जबकि परियोजना का कार्यक्षेत्र गुना, शिवपुरी तथा श्योपुर जिले में प्रस्तावित है? जो शिवपुरी के निकटवर्ती जिले हैं? इस बदलाव का क्या औचित्य है? क्या निर्माण स्थल शिवपुरी, गुना व श्योपुर से दूर परियोजना कार्य का नवीन मुख्यालय जिला राजगढ़ बनाए जाने के चलते दूरी बढ़ने से क्रियान्वयन में परेशानी होगी? यदि हाँ, तो कार्य मुख्यालय कब तक पुनः शिवपुरी को बनाया जाएगा? अगर नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, 02 परियोजनाएं क्रमशः विकासखण्ड कोलारस की सोनपुर सिंचाई परियोजना जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 05.10.2023 द्वारा सैच्य क्षेत्र 19,410 हेक्टेयर के लिए राशि रू.622.80 करोड़ तथा विकासखण्ड पोहरी की पवा सिचाई परियोजना जिसकी प्रशासकीय स्‍वीकृति शासन के पत्र दिनांक 05.10.2023 द्वारा सैच्य क्षेत्र 11,450 हेक्टेयर के लिए राशि रू.368.01 करोड़ की प्रदान की गई। विकासखण्ड पोहरी की 01 कटीला सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. मुख्य अभियंता कार्यालय (बोधी) में परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। (ख) कोलारस एवं पोहरी विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सिंचाई परियोजना के नाम, स्वीकृत/प्रस्तावित राशि, लाभांवित ग्रामों के नाम, विकासखण्डवार सिंचित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) परियोजना को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से ही प्रदेश की वृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समर्पित इकाई-परियोजना संचालक, मोहनपुरा कुण्डालिया एवं पी. के.सी. लिंक परियोजना प्रबंधन इकाई, राजगढ़ को योजना का प्रशासकीय नियंत्रण सौंपा गया है। प्रश्‍नांतर्गत बांध पार्वती, कालीसिंध, चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना में प्रस्तावित हैं, जिसमें कूनो कछार के अतिरिक्त पार्वती कछार तथा कालीसिंध कछार की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय परियोजना में प्रस्तावित होने के कारण एकीकृत नियंत्रण के लिए औचित्यपूर्ण प्रशासकीय निर्णय लिया गया है। परियोजना के कार्यों के क्रियान्‍वयन हेतु शिवपुरी में केवल परियोजना के लिए समर्पित कार्यपालन यंत्री स्‍तर का कैम्प कार्यालय खोला जाना प्रतिवेदित है। अतः क्रियान्‍वयन में परेशानी का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 3766 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना पोहरी की स्वीकृति कब हुई थी? उक्त परियोजना के निर्माण हेतु निविदा कब जारी हुई थी तथा निविदा अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कितना समय दिया गया था व किस दिनांक तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना था? समस्त जानकारी देते हुए निविदा पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कार्यकारी ऐजेंसी द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक परियोजना का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है व कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण होना शेष है? कार्य प्रगति की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या यह सही है कि परियोजना के निर्माण में जिम्मेदारों द्वारा अत्यधिक विलंब किया गया है? जिससे अंचल के किसानों को परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा उनमें रोष है? निर्माण में विलंब हेतु कौन-कौन जिम्मेदार हैं व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? परियोजना का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगी? निश्चित समयावधि बताएं।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। परियोजना से प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति दिनांक 20.02.2023 एवं पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.10.2023 को प्राप्त कर निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। निर्माण में विलंब वन एवं पर्यावरण स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने के कारण हुआ है, इसमें कोई दोषी नहीं है, इसलिये कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं है, किसानो में रोष व्याप्त होने की स्थिति प्रतिवेदित नहीं है। कार्यकारी एजेन्सी को प्रथम समयवृद्धि की स्वीकृति अनुसार दिनांक 21.06.2026 तक समस्त कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

आदिवासियों की भूमि का विक्रय

[राजस्व]

88. ( क्र. 3776 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 1996 से आज तक कितनी आदिवासियों की भूमि विक्रय हुई है?                                 (ख) इनमें से कितनी भूमि गैर आदिवासियों को विक्रय की गई? गैर आदिवासियों को विक्रय की गई भूमि हेतु कब-कब एवं किस आधार पर नियमानुसार वांछित अनुमति दी गई? प्रत्येक विक्रय हेतु जारी की गई अनुमति की प्रति देवें। (ग) ऐसी कितनी आदिवासियों की भूमि का गैर आदिवासियों को विक्रय किया गया जिन्हें नियमानुसार वांछित परमिशन/अनुमति नहीं दी गई? सूची देवें एवं बताएं जिन्हें वांछित अनुमति प्राप्त नहीं है उनके विक्रय को रद्द क्यों नहीं किया गया?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 1996 से आज तक 219 आदिवासी आवेदकों को भूमि विक्रय की अनुमति जारी की गई है। (ख) जिले में 219 आवेदकों को भूमि विक्रय हेतु अनुमति जारी की गई है, वर्षवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                                  (ग) जानकारी निरंक है।

स्टाफ के रिक्त पदों एवं 100 बिस्तरीय अस्‍पताल में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

89. ( क्र. 3790 ) श्री मोहन शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा के नगर नरसिंहगढ़ में सिविल हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ को 100 बिस्‍तरीय में उन्नयन किया गया है। (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल में पूर्व से डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत है, उन पदों पर कौन-कौन पदस्थ हैं तथा कितने पद प्रश्‍न दिनांक तक रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति‍ कब तक की जायेगी बताए? (ग) क्या उन्नयन किये गए अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के नए पदों को स्वीकृत की जाकर पद पूर्ति‍ की जावेगी, यदि हाँ, तो समय अवधि बताएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ।                                                      (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार हैपदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, इसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

हाई स्कूल से हायर सेकेण्‍ड्री में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

90. ( क्र. 3794 ) श्री मोहन शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षे़त्र नरसिंहगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक हाई स्कूल से हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल में उन्नयन किए गये है। यदि हाँ, तो कहां-कहां उन्नयन हुआ है,? नाम सहित। (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहगढ़ तहसील के कौन-कौन सी हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री शालाओं में भवन निर्माण के लिये कहां-कहां कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कि गई है स्थान सहित राशि बताये, यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-1 अनुसार है।                             (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

गुरूजी संवर्ग से नियुक्त शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाये जाना

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 3796 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व से कार्यरत गुरुजियों को 10.02.2014 में अर्ह योग्यता (12 वीं एवं डी.एड.) पूर्ण के आधार पर शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु संविदा बनाया गया है, तो शेष गुरूजी जिन्होने 2014 के बाद अर्ह योग्यता (12वीं एवं डी.एड.) पूर्ण की है और सेवा में निरंतरता उपरोक्त के समान ही है, उन गुरुजियों को प्रश्‍न दिनांक तक संविदा क्यों नहीं बनाया गया है? अगर बनाया गया है तो मुरैना जिले की सूची उपलब्ध कराएँ और नहीं तो क्या उनके लिये भविष्य में संविलियन की कोई योजना बनाई गई है? जानकारी दें। (ख) संविलियन से शेष गुरुजी जो कि प्राथमिक शिक्षक का सम्पूर्ण कार्य कर रहे है और इनकी सेवा लगभग 25 वर्ष हो गई है, को शासन किस नियम के तहत इतना कम (3600 से 5000 रुपये मासिक) मानदेय दे रहा है?                                   (ग) क्या? कलेक्टर गाइड लाइन से कम मजदूरी किसी को भी नहीं दिए जाने का नियम है? अगर है तो एक शिक्षक जो दिन के 7-8 घंटे कार्य कर रहा है उसे इतना कम मानदेय देने वाले पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? अगर की गई है तो बताने का कष्ट करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 10/2/2014 के बाद अर्ह योग्यता पूर्ण करने बाले गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियोजन का प्रावधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता। (ख) शासन द्वारा निर्धारित मानदेय अनुसार भुगतान किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता।

खेल मैदान एवं श्मशान घाट हेतु भूमि की उपलब्धता

[राजस्व]

92. ( क्र. 3809 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) क्या विधानसभा बंडा अंतर्गत ऐसे समस्त ग्रामों की सूची उपलब्ध करायें जिनमें खेल मैदान एवं श्मशान घाट निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं है? (ख) उक्त ग्रामों में खेल मैदान एवं श्मशान घाट के निर्माण हेतु भूमि का विकल्प क्या है? (ग) क्या ऐसे ग्रामों में उक्त प्रयोजन हेतु वन विभाग की भूमि का उपयोग करने के संबंध में कोई निर्देश जारी किये गये हैं? (घ) क्या उक्त प्रयोजन हेतु निजी-भूमि का अधिगृहण किया जा सकता है? (ड.) उक्त ग्रामों में भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में अब तक क्या निर्देश जारी किये गये हैं? (च) क्या यह सही है कि बंडा विधानसभा अंतर्गत सीमांकन संबंधी अनेकों प्रकरण सालों से लंबित है? (छ) क्या आवेदन दिनांक व लंबित रहने के कारण सहित, अब तक लंबित सभी प्रकरणों की सूची प्राप्त हो पायेगी? (ज) क्या यह सही है कि बंडा विधानसभा के राजस्व कार्यालयों में ऑफलाइन-आवदेन प्रस्तुत करने पर उनका प्रकरण महीनों से सालों के अंतराल तक पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है? (झ) ऑफलाइन आवदेन प्रस्तुत होने के उपरांत कितनी समय-सीमा में प्रकरण पोर्टल पर दर्ज करने का नियम है? (ण) क्या सभी आवेदन समय-सीमा में पोर्टल पर दर्ज किये जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट –'' एवं ''' अनुसार। (ख) अन्‍य मद की उपयुक्‍त भूमि का मद परिवर्तन कर कलेकटर उक्‍त मदों हेतु भूमि उपलब्‍ध करा सकते हैं। (ग) जी नहीं। (घ) अन्‍य मद की भूमि उपलब्‍ध होने पर अधिग्रहण का प्रश्‍न नहीं उठता। (ड.) अन्‍य मद की उपयुक्‍त भूमि का मद कलेकटर परि‍वर्तित कर भूमि उपलब्‍ध करा सकेगा। (च) बण्डा विधान सभा क्षेत्र तहसील बण्डा, तहसील शाहगढ़ में कोई भी सीमाकंन संबंधी विगत 6 माह से अधिक के प्रकरण सालों से लंबित नहीं है। तहसील बण्डा व तहसील शाहगढ के लंबित सीमांकन प्रकरणों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं ''' अनुसार।                          (छ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं ''' अनुसार(ज) इस तहसील में समस्त आवेदन ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जाते हैं। (झ) आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत ऑनलाईन दर्ज किया जाता हैं। (ण) जी हाँ। सभी आवेदन पार्टल पर दर्ज किये जा रहें है।

स्‍कूल भवनों के रख-रखाव हेतु प्राप्‍त राशि

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 3819 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र जिला विदिशा अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल संचालित है? उक्‍त स्‍कूलों में कितने स्‍कूल दूसरे स्‍कूलों में संचालित हो रहे है कितने स्‍कूल भवन विहिन है? स्‍कूलवार पदस्‍थ शिक्षकों की जानकारी देवें तथा कितने पद रिक्‍त है? रिक्‍त पदों के विरूद्ध कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत है? उनकी योग्‍यता संबंधित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त स्‍कूलों के भवनों के रख-रखाव एवं रंगाई पुताई पर वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि विभाग द्वारा आंवटित की गई स्‍कूलवार जानकारी देवें? स्‍कूल भवनों की पुताई का कार्य किसके दवारा कब-कब करवाया गया? जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या पदस्‍थ अतिथि शिक्षक निर्धारित योग्‍यता रखते है? क्‍या सभी अतिथि शिक्षकों के पास बीएड, डीएड, की योग्‍यता पूर्ण है? ऐसे कितने अतिथि‍ शिक्षक है जिनके पास बीएड, डीएड की निर्धारित योग्‍यता नहीं है और शैक्षणिक कार्य कर रहे है? स्‍कूलवार शिक्षकों के नाम सहित जानकारी देवें। (घ) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के कितने हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों में व्‍यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कितने ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है? उक्‍त कार्य किस एजेन्‍सी के द्वारा करवाया जा रहा है? एजेन्‍सी का नाम, ठेकेदार के मोबाईल नम्‍बर तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्‍यावसायिक शिक्षकों की योग्‍यता की जानकरी स्‍कूलवार नाम सहित सम्‍पूर्ण विवरण देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कुरवाई विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 225 प्राथमिक शालायें एवं 130 माध्यमिक शालायें संचालित है उक्त स्कूल में 09 स्कूल दूसरे स्कूलों में संचालित हो रहे है, 04 स्कूल भवन विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 पर है।                                                   (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। । (ग) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 पर है।

 

राशि का भुगतान

[जल संसाधन]

94. ( क्र. 3829 ) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) क्या जल संसाधन विभाग में वित्‍तीय वर्ष 01-04-2020 से माह 31 मार्च, 2024 तक की अवधि में किस-किस कार्य के लिए 500 करोड़ से अधिक राशि के जारी समस्त टेंडर्स की सूची उनके कार्यादेश और जिस नियम निर्देश के तहत टेंडर जारी किए गए है? उनकी प्रति उपलब्ध करावें                               (ख) उक्त अवधि में जारी समस्त टेंडर्स से संबंधित कार्य की डी.पी.आर. की प्रति एवं समय-समय पर प्रभावशील एस.ओ.आर. की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) उक्त टेंडर प्रक्रिया में किन-किन फर्म/कंपनियों ने भाग लिया? किन-किन कंपनियों के टेंडर निरस्त किन कारणो से किये गये? उक्त कार्यादेश किस-किस फर्म/कंपनी को दिया गया? कार्यादेश जारी होते समय कितनी राशि स्वीकृत रही एवं जो कार्य पूर्ण हो गये है? उनको अंतिम भुगतान तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? कृपया विस्तृत ब्यौरा दें (घ) क्या उक्त कार्यों में तकनी‍की परीक्षक से जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। विभाग द्वारा कार्यादेश जारी किया जाना प्रचलन में नहीं होना प्रतिवेदित है। टेण्डर जारी करने के नियम निर्देशों की  प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''1'' अनुसार है।                                              (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। चूंकि कार्य पूर्ण नहीं एवं प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा वर्ष में निर्धारित अनुसूची अनुसार परियोजनाओं के निर्माण कार्य की जांच की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नवोदय विद्यालय में फर्जी दाखिला

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 3836 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परसराम सोनी ग्राम रजरवारा नं. 1 विकाखण्ड विजयराघवगढ़ द्वारा नीलेश कुमार सूर्यवंशी एवं प्रधानाध्यापक रामनाथ सूर्यवंशी के विरूद्ध आपराधिक कृत्य की कलेक्टर कटनी को शिकायत की गयी थी? यदि हां तो बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। क्या यह सही है कि नीलेश कुमार सूर्यवंशी का डी.ए.व्ही. स्कूल कैमोर के साथ-साथ प्राथमिक शाला घुघरी में नियमित छात्र के रूप में नाम दर्ज था? यदि हां तो क्या नीलेश कुमार सूर्यवंशी को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ग्रामीण या शहरी किस क्षेत्र के आधार पर दिलाया गया? जानकारी देवें। (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो नीलेश कुमार सूर्यवंशी शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत् रहते हुये ग्रामीण क्षेत्र का लाभ अर्जित करने की पात्रता है? यदि नहीं, तो उनके पिता रामनाथ सूर्यवंशी प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला घुघरी के द्वारा कूटरचित नियम विरूद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र का लाभ दिलाये जाने के लिए दोषी है? यदि हां तो संबंधित पर क्या और कब तक कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों? बताएं (ग) शिकायत की सही जांच नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? बताएं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार हैं। जी हाँ। छात्र निलेश कुमार सूर्यवंशी को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर दिलाया गया है। (ख) जी नहीं। संबंधित को जांच में प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के आदेश दि 02.7.24 द्वारा निलंबित किया जाकर दि 02.7.24 को आरोप पत्र जारी किये गये। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

96. ( क्र. 3838 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा माध्यमिक विद्यालयों का हाई स्कूल में उन्नयन और हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन हेतु विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो किन-किन स्कूल का प्रस्ताव भेजा गया है? सूची उपलब्ध करावें और यह भी बतावें कि इन शालाओं का उन्नयन कब तक कर दिया जाएगा? (ग) क्या विकासखंड नालछा अंतर्गत हाई स्कूल तलवाडा को सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किये जाने हेतु विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव किस दिनांक को भेजा गया है और यदि नहीं, तो कब तक भेजा जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला धार अंतर्गत स्‍कूल शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी निरंक है। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित 02 माध्‍यमिक वि़द्यालयों का हाई स्‍कूल में एवं 06 हाई स्‍कूलों का हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयो में उन्‍नयन हेतु प्रस्‍ताव भेजा गया है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। शालाओं का उन्‍नयन बजट की उपलब्‍धता एवं सक्षम स्‍वीकृति पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) समग्र शिक्षा अभियान जिला धार अंतर्गत विकासखण्‍ड नालछा के जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय हाई स्‍कूल तलवाडा को सेकेण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन किये जाने हेतु प्रस्‍ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 अंतर्गत दिनांक 25.11.2023 को प्रस्‍तुत किया गया। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

मजरे टोलो को राजस्‍व ग्राम घोषित करना

[राजस्व]

97. ( क्र. 3840 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत कुल कितने मजरे टोले है, मजरो टोलो को राजस्व ग्राम बनाने की कोई नीति है, यदि हाँ, तो अभी तक कितने मजरे टोले को राजस्व गाव घोषित किया गया है?                   (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कई मजरे टोले जिन्‍हें मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या शासन इन मजरे टोलो को राजस्व गांव घोषित करने अथवा इन मजरो टोलो में निवासरत ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके इस हेतु कोई निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) गरोठ विधान सभा अंतर्गत कुल 13 मजरे टोले है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''''अनुसार है। मजरा टोलो को राजस्‍व ग्राम बनाने की नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। गरोठ विधानसभा अंतर्गत 03 ग्राम देथलीबुजुर्ग से भूतियाबाग, ग्राम चचावदा से चचावदा साठिया, ग्राम सेमलीशंकर से कालबेलिया का डेरा को राजस्‍व ग्राम घोषित किया गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) के क्रम में 03 मजरे टोलो को राजस्‍व ग्राम घोषित करके भू-सर्वेक्षण के अधीन लिया गया है। मजरो टोलो में निवासरत ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ नियमानुसार मिल रहा है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की पदस्थापना

[राजस्व]

98. ( क्र. 3843 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले के गरोठ उपखंड पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की पद स्थापना की गई है, यदि हाँ, तो पदस्थापना दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन अधिकारी कार्यरत रहे, सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है की पिछले 5 वर्षों से यहा एडीएम के रूप में किसी अधिकारी को पदस्थ नहीं किया गया है? क्या विभाग एडीएम को पदस्थ करेगा यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अध्यापकों की मूल सेवा पुस्तिका

[स्कूल शिक्षा]

99. ( क्र. 3845 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) क्या प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी ने अपने पत्र क्र./सेवापुस्तिका/286/2021 पानउमरिया दिनांक 01-11-21 के द्वारा मुख्य-कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी को 2016 में संविलियन हुये 27 अध्यापक संवर्ग की मूल सेवा पुस्तिकायें 6वें वेतनमान के अनुमादेन हेतु भेजी गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो वर्तमान समय म उल्लेखित 27 सेवा पुस्तिकाएं कहां किस स्थिति में हैं? बतलावें, तत्संबंध में किसने, कब-कब, क्या पत्राचार किया बतलावें, किये गये पत्राचार एवं प्राप्‍त उत्तर की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में किन-किन अध्यापकों की मूल सेवा पुस्तिकायें किन कारणों से अप्राप्त हैं, इनमें से कौन-कौन से अध्यापक वर्तमान समय में कार्यरत हैं और कौन-कौन से अध्यापक कब सेवानिवृत्त हुये हैं? बतलावें, सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सेवानिवृत्त अध्यापकों को प्रश्‍न दिनांक तक पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य भुगतान प्राप्त हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, इसका दोषी कौन है, क्या शासन उल्‍लेखित प्रकरणों की जांच कराकर अध्यापकों को राहत प्रदान करते हुये दोषियों पर कार्यवाही करेगा? उत्तर में यदि हां तो किस प्रकार यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? बतलावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां। (ख) 27 में से 12 सेवा पुस्तिकायें वापस नहीं हुई है। किये गये पत्राचार की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ग) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-दो पर है। सेवा पुस्तिकाओं के वापस प्राप्त नहीं होने के संबंध में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग, जबलपुर को जांच सौंपी गई हैं। सभी अध्यापक वर्तमान में कार्यरत हैं, कोई भी अध्यापक सेवानिवृत्त नहीं हुआ हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेषांश जांच निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

षड़यंत्रपूर्वक शासकीय भूमि हड़पने की जांच

[राजस्व]

100. ( क्र. 3854 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संभागायुक्त एवं जिलाधीश महोदय को वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2023-24 तक विभिन्न पत्रों के माध्यम से शासकीय भूमि को षड़यंत्रपूर्वक निजी किए जाने की जांच के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया है? (ख) यदि हाँ, तो तहसील जावरा के ग्राम रोजाना स्थित सर्वे नंबर 17/1, 17/2, 17/3 एवं 17/4 वर्ष 1957-58 तक राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय चरनोई भूमि के रूप में दर्ज रही? साथ ही सर्वे क्रमांक 17 रकबा 15 बीघा 11 विसवा कनिष्ठ चरनोई भूमि शासकीय दर्ज रही? (ग) वर्ष 1961- 62 में बिना सक्षम अधिकारी के सीधे तौर पर धारा 162 अंतर्गत कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से निजी नाम दर्ज किये तो किस आधार पर एवं किस प्रमाण पर किये? जानकारी दें। (घ) उपरोक्तानुसार उल्लेखित सर्वे नंबर की भूमियां शासकीय चरनोई की भूमि एवं कनिष्ठ चरनोई की भूमि होकर शासकीय दर्ज रही तो बिना किसी साक्ष्य प्रमाण के कूट रचित षडयंत्रपूर्वक दस्तावेजों के माध्यम से निजी नाम चढ़ाए गए, उन्हें निरस्त कर शासन के नाम पर किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की? जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, उक्त सर्वे नम्बरों की भूमियां 1957-58 से लेकर वर्ष 1961 तक में कनिष्ठ चरनोई होकर शासकीय भूमि रही हैं। खसरा संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार(ग) वर्ष 1957-58 में भूमि सर्वे नंबर 17 शासकीय कनिष्ठ चरनोई रही है, खसरा संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार। वर्ष 1962 से भूमि स्वामी दर्ज अभिलेख रहा है। खसरा पंचशाला अनुसार वर्ष 1961-62 विवरण में 30/05/1962 धारा (162) के मि.नं. 474/1961 के खसरा नम्बर 17/1 पर फतेसिंह पिता विजयसिंह राजपुत व मि.नं. 475/1961 के खसरा नम्बर 17/2 पर फूलचंद पिता किशन तेली सा. देह. प्रविष्टि दर्ज है, खसरा संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार। उसके पश्चात रजिस्ट्री विक्रय पत्र अनुसार नामांतरण किये गये है। वर्तमान सर्वे नम्बर 17/1 कपिल पटेल पिता जयशंकर कुलम्बी निवासी जावरा भूमि स्वामी, 17/2, 17/3 साधना पति अनिल कुमार दसेड़ा, निवासी जावरा, 17/4 गुलाम रब्बानी पिता हाफिज गुलाम रसुल निवासी जावरा भूमि स्वामी दर्ज है। (घ) वर्ष 1957-58 में भूमि सर्वे नंबर 17 शासकीय कनिष्ठ चरनोई रही है वर्तमान में निजी स्वत्व पर होने से न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम से प्रकरण क्रमांक 37/ब-121/23-24 उक्त सर्वे नम्बरों की जांच हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जावरा को भेजा गया है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

 

क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

101. ( क्र. 3855 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केंद्र/राज्य परिवर्तित योजनाओं के माध्यम से शासन/विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एवं पर्यटकों की पर्यटन स्थल पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के साथ ही निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो पिपलोदा तहसील अंतर्गत 1-ग्राम सुजापुर 2 -ग्राम मामटखेड़ा 3-ग्राम अंगेठी माताजी 4-ग्राम पिंगराला एवं जावरा तहसील अंतर्गत 1-मनकामेश्वर 2- काकरवा बालाजी 3-नंदावता मगरा 4-सात सहेली मगरा रिंगनोद इत्यादि स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु अनेक कार्यों की आवश्यकता है? (ग) यदि हाँ, क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय एवं सदन में प्रश्‍नों के माध्यम से भी इन्हें उन्नत किए जाने हेतु ध्यान आकृष्ट किया है? (घ) यदि हाँ, तो जावरा एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत आने वाले उपरोक्त उल्लेखित रमणीय एवं आकर्षक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, सुविधाघर, विश्रामगृह एवं सौंदर्यीकरण किए जाने जैसे कार्यों को बजट में सम्मिलित कर कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) बजट की उपलब्‍धता एवं कार्य के औचित्‍य के आधार पर स्‍वीकृति दी जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

टेण्डरों में अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही

[जल संसाधन]

102. ( क्र. 3864 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 01.04.2020 से माह 31 मार्च, 2024 तक की अवधि में किस-किस कार्य के लिए 500 करोड़ से अधिक राशि के टेंडर्स जारी किये गए? समस्त कार्यों के टेन्डर्स की सूची उनके कार्यादेश और जिस नियम निर्देश के तहत टेण्डर जारी किए गए उनकी प्रति उपलब्ध करायें? (ख) उक्त अवधि में जारी समस्त टेन्डर्स से संबंधित कार्य की डी.पी.आर. की प्रति एवं समय-समय पर प्रभावशील एसओआर की प्रति उपलब्ध करायें? (ग) उक्त टेण्डर प्रक्रिया में किन-किन फर्म/कंपनियों ने भाग लिया? किन-किन कंपनियों के टेण्डर किन कारणों से निरस्त किये गए? उक्त कार्यादेश किस-किस फर्म/कंपनी को दिया गया? कार्यादेश जारी होते समय कितनी राशि स्वीकृति रही एवं जो कार्य पूर्ण हो गये है, उनको अंतिम भुगतान तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है, कृपया विस्तृत ब्यौरा दें? (घ) क्या उक्त कार्यों में टेण्डर नियमों, डी.पी.आर., एस.ओ.आर. आदि का उल्लंघन कर अनियमितताएं की गई हैं? यदि नहीं, तो क्या तकनीकी परीक्षक से जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। विभाग द्वारा कार्यादेश जारी किया जाना प्रचलन में नहीं होना प्रतिवेदित है। टेण्ड़र जारी करने के नियम निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। चूंकि कार्य पूर्ण नहीं एवं प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा वर्ष में निर्धारित अनुसूची अनुसार परियोजनाओं के निर्माण कार्य की जांच की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अन्‍य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के व्‍यक्तियों को आरक्षण का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

103. ( क्र. 3867 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य के मूल/स्थानीय निवासी न होने पर अन्य राज्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय सेवा प्राप्त करने पर संबंधित अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाता है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या छतरपुर जिले के वर्तमान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम.के. कोटार्य का निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र शासकीय सेवा प्राप्त करते समय उत्तरप्रदेश के बांदा जिले से जारी हुआ है? श्री एम.के. कोटार्य की व्याख्याता पद पर नियुक्ति सामान्य वर्ग से है अथवा अनुसूचित जाति वर्ग से है? (ग) क्या श्री कोटार्य की व्याख्याता से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य पद पर पदोन्नति एवं हायर सेकेण्डरी प्राचार्य से सहायक संचालक पद पर उच्च पद के प्रभार में अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत पदोन्नति/उच्च पद प्रभार दिया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग)' के अनुक्रम में शासन का क्या अभिमत है? इस प्रकरण में शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ड.) प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय को लिखे पत्र क्र.70/ 2024 दिनांक 12.02.2024 पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार।                              (ख) जी हाँ। प्रकरण परीक्षणाधीन है। (ग) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 11 जून 2002 के कम में श्री कौटार्य को व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल एवं प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. के पद पर अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम में संशोधन के क्रम में श्री कोटार्य को प्राचार्य उ.मा.वि. से सहायक संचालक के उच्च पद पर प्रभार की कार्यवाही प्रवर्गवार आरक्षण का लाभ न देकर वरिष्ठता अनुसार की गई है। (घ) उत्तरांश (ख) में उल्लेख अनुसार परीक्षण के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। (ड.) संचालनालय द्वारा संयुक्त संचालक सागर संभाग सागर से पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया है।

जमीन विक्रय हेतु अनुमतियां

[राजस्व]

104. ( क्र. 3868 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किन-किन लोगों ने जमीन विक्रय करने की अनुमति हेतु जिले के कलेक्टर के पास आवेदन किया विगत 03 वर्षों का ब्‍यौरा प्रदाय करें। सभी आवेदनों में क्रेता कौन थे? वह किस वर्ग से संबंधित थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में कितनी अनुमतियों को स्वीकृति प्रदाय की गई, कितनों को खारिज किया गया? आवेदनों की स्वीकृति और अस्वीकृति होने के कारणों सहित विवरण प्रदाय करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में किन-किन प्रकरणों में कमिश्नर सागर के पास अपील की गई? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुक्रम में किन-किन अपीलों को खारिज किया गया? किन को अनुमति प्रदाय की गई? सभी अपीलों में क्रेता कौन थे? वह किस वर्ग से संबंधित थे? (ड.) प्रश्‍नांश (ग) एवं (घ) के अनुक्रम में अपीलों को खारिज करने ओर अनुमति देने के पीछे क्या कारण अधिकारी ने उल्लेखित किए? (च) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा अन्य व्यक्तियों को जमीन विक्रय करने पर अनुमति देने ओर खारिज करने के लिए क्या गाइड लाइन है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (च) जानकारी संकलित की जा रही है।

किराये से वाहन लगवाया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

105. ( क्र. 3872 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्‍थ्‍य अधिकारी रीवा द्वारा 01.01.2020 से 15.08.2021 तक समयावधि के लिये आदित्य टूर एण्ड ट्रेवल्स रीवा को जिला पंचायत रीवा की अनुमोदित दर पर मासिक एवं दैनिक आधार पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या उक्त ट्रेवल्स एजेन्सी को वाहनों के किराये का समस्त भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितना भुगतान किया जाना शेष है? कब तक कर दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें। (ख) क्या यह सत्य है कि मुख्य चिकित्स एवं स्वास्‍थ्‍य अधिकारी रीवा द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु वाहनों को किराये से उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा जारी की गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या निविदा में भागीदारी एजेन्सी रेवांचल टूर एण्ड ट्रेवल्स को निविदा की शर्तों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थगन होने एवं कलेक्टर सतना द्वारा ब्लैक लिस्टेड किये जाने के बावजूद भी 16.08.2021 से प्रश्‍न दिनांक तक निरन्तर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है? यदि हाँ, तो किस आधार पर व प्रतिमाह किराये की दर क्या है? आदेश दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक किये गये भुगतान का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। प्राप्‍त देयकों का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। कलेक्‍टर सतना द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.09.2020 से 1 वर्ष के लिए कलेक्‍टर कार्यालय सतना हेतु प्रभावी था, जिला रीवा में नहीं। क्षेत्रीय संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें रीवा द्वारा आमंत्रित निविदा के आधार पर दिनांक 16.08.2021 को रेवाचंल टूर एंड ट्रेवल्‍स को प्रतिमाह मासिक बोलेरो दर रूपयें 28,350/- (अट्ठाईस हजार तीन सौ पचास) प्रति एक हजार किमी. तक डीजल एवं ए.सी सहित एवं एक हजार किमी. से अधिक चलाए जाने पर ए.सी सहित रूपये 10.80 पैसे प्रति किमी. की दर पर आदेशित किया गया। संबंधित एजेन्‍सी को दिनांक 16.08.2021 से दिनांक 04.07.2024 तक कुल राशि रूपयें 3,76,27,715/- (तीन करोड़ छिहत्‍तर लाख सत्‍ताईस हजार सात सौ पन्‍द्रह रूपये मात्र) का भुगतान किया गया।

पैतृक सम्‍पत्ति का बंटवारा

[राजस्व]

106. ( क्र. 3876 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्या पैतृक सम्पत्ति में आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा उपरांत/नामान्तरण के लिये पटवारी संशोधन पंजी में दर्ज होने के बावजूद भी भू-स्वामियों के नाम खसरे में दर्ज किए जाने का नियम/ प्रावधान क्या है? (ख) बालाघाट जिले में वर्ष 2005 के बाद कम्प्यूटरीकरण के पूर्व की समयावधि में आपसी सहमति के आधार पर भूमि के पारिवारिक बंटवारा उपरान्त कितने प्रकरणों में पटवारी संशोधन पंजी में भूमि स्वामियों के प्रकरण दर्ज किए गये थे तथा उनमें से कितने परिवार का नाम खसरे में से नाम हटाये गये? विकासखण्डवार पृथक-पृथक नाम सहित पटवारी हल्का अनुसार जानकारी देवें।                                  (ग) उपरोक्त प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पैतृक सम्पत्ति में आपसी सहमति के आधार पर किए गये बंटवारे के आधार पर कितने नामान्तरण प्रकरणों का निराकरण पटवारी संशोधन पंजी में दर्ज आधार पर किया गया? (घ) क्या ऐसे प्रकरणों की जाँच कराकर पैतृक सम्पत्ति में पारिवारिक आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे के आधार पर सहमति देने वाले का नाम पटवारी राजस्व रिकार्ड व खसरे से विलोपित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) पूर्व में पैतृक संपत्ति में आपसी सहमति के आधार पर बटवारा उपरांत नामांतरण के लिए पटवारी संशोधन पंजी में दर्ज होने के बाद भू-स्‍वामी के नाम खसरे में प्रविष्‍ट किये जाते थे। संशोधन पंजी वर्तमान में शासन द्वारा बंद की जा चुकी है। अत: म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 178 में बटवारा एवं धारा 109, 110 में नामांतरण आदेश उपरांत भूस्‍वामियों के नाम खसरा में दर्ज किए जाते है। (ख) बालाघाट जिले में वर्ष 2005 के बाद कम्‍प्‍यूटरीकरण के पूर्व समयावधि में आपसी सहमति के आधार पर भूमि के पारिवारिक बंटवारा उपरांत 59654 प्रकरणों में पटवारी संशोधन पंजी भूमि स्‍वामियों के प्रकरण दर्ज किए गये है। किसी भी परिवार का नाम विलोपित नहीं किया गया है। तहसीलवार एवं पटवारी हल्‍कावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में पैतृक सं‍पत्ति में आपसी सहमति के आधार पर किये गये बटवारे के आधार पर 59654 नामांतरण प्रकरणों का पटवारी संशोधन पंजी में दर्ज आधार पर किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(घ) पारिवारिक आपसी सहमति के आधार पर बंटवारे के आधार पर सहमति देने वाले का नाम पटवारी राजस्‍व रिकार्ड व खसरे से विलोपित नहीं किया जावेगा क्‍योंकि पंजीकृत हक-त्‍याग पत्र के आधार पर भूमिस्‍वामी का नाम विलोपित करने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

विभागीय संरचना एवं कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

107. ( क्र. 3879 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार वित्तीय वर्ष दिनांक 01.04.2019 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन कार्यों एवं योजनाओं एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित संस्थावार विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष हैं तथा शेष राशि का भुगतान कब-तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचे लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? निर्माण/विकास कार्य, योजना, कार्य के नाम, स्थान, तहसीलवार, जिलावार विभाग अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें। (ड.) विभाग के विदिशा जिले में कौन-कौन सी योजनाएं एवं कौन-कौन से कार्य संचालित हैं? योजनावार, निर्माण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय संरचना एवं कार्यों की जानकारी

[राजस्व]

108. ( क्र. 3880 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार वित्तीय दिनांक 01.04.2019 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन कार्यों एवं योजनाओं एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित संस्थावार विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष हैं तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचे लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावे? निर्माण/विकास कार्य, योजना, कार्य के नाम, स्थान, तहसीलवार, जिलावार विभाग अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें।                                (ड.) विभाग के विदिशा जिले में कौन-कौन सी योजनाएं एवं कौन-कौन से कार्य संचालित हैं? योजनावार, निर्माण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सेंवढ़ा सनकुआ को पर्यटन से जोड़ा जाना

[पर्यटन]

109. ( क्र. 3894 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दतिया जिले की सेंवढ़ा तहसील में स्थित सनकुआ जो सिंध नदी पर स्थित है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की तप स्थली है आस-पास के क्षेत्र का आस्था का केंद्र है यहां प्रतिवर्ष मेला लगता है पूर्णिमा व अमावस्या पर यहां स्नान का विशेष महत्व है यहां लाखों श्रद्धालुओं का प्रतिवर्ष आवागमन है? (ख) वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यामंत्री सुश्री उमा भारती ने तथा उनके पश्चात् आये मध्यपद्रेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सेवढ़ा को पर्यटन से जोड़ने की घोषणा की थी, तो क्या सेंवढ़ा सनकुआ को मध्यप्रदेश के पर्यटन से जोड़ा गया अथवा नहीं यदि नहीं, तो कब तक जोड़ा जायेगा? (ग) यहां धार्मिक एवं पर्यटन के लिए रतनगढ़ माता मंदिर, रावतपुरा सरकार मंदिर, पंडोखर सरकार का मंदिर, सनकुआ, सूर्य मंदिर दर्शनीय स्थल हैं क्या विभाग सेंवढ़ा को पर्यटन से जोड़ने के लिए आदेश करने की कृपा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यह कार्य कर लिया जायेगा?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्‍त कराना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

110. ( क्र. 3899 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चिंतामन गणेश मंदिर किला बदनावर की जीर्णोद्धार कार्य की राशि प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत न होने की स्थिति में मूल्यांकन लागत में वृद्धि हुई है, साथ ही जीर्णोद्धार कार्य न होने से मंदिर परिसर क्षेत्र में अतिक्रमण एवं भूमि का क्षरण हो रहा है। क्या शासन जीर्णोद्धार कार्य हेतु अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी? साथ ही मंदिर भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से मुक्त करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : धार जिले के अन्‍तर्गत तहसील बदनावर में स्थित श्री चिंतामन गणेश मंदिर बदनावर के संबंध में जीर्णोद्धार का कोई प्रस्‍ताव शासन को प्राप्‍त नहीं हुआ है। श्री चिंतामन गणेश मंदिर बदनावर शासकीय भूमि सर्वे नं. 982 रकबा 0.759 हेक्‍टेयर शासकीय मद चाराहगाह में बना हुआ है। उक्‍त भूमि श्री चिंतामन गणेश मंदिर के नाम से दर्ज नहीं है। तहसीलदार द्वारा मंदिर परिसर की भूमि जो कि मौके पर रिक्‍त है, कोई मकान नहीं बने है। मंदिर की भूमि पर किसी का कोई मकान अतिक्रमण में नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

भवनविहीन हाई स्कूलों के भवन की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 3900 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिला अंतर्गत वि.खं. बहोरीबंद के ग्राम खम्हरिया, पाकर, पोडी एवं वि.खं. रीठी के ग्राम वसुधा में शासकीय हाई स्कूल खोले गये हैं? यदि हां, तो किस वर्ष में और क्या ये शालाएं प्रश्‍न दिनांक तक भवनविहीन है? (ख) उत्तर में यदि हां, तो उल्लेखित हाई स्कूलों में भवन स्वीकृत करने संबंधी प्रश्‍नकर्ता द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया है एवं उसमें क्या कार्यवाही हुई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित हाई स्कूलों में वर्तमान समय में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है एवं कितने शिक्षक पदस्थ है? बतलावें एवं यह भी बतलावें कि भवनविहीन होने पर विद्यालयों के संचालन किन भवनों में हो रहे हैं और क्या उनमें पर्याप्त कक्ष एवं अन्य आवश्‍यक सुविधायें उपलब्ध है?                (घ) क्या उक्त संचालित भवनविहीन हाईस्कूलों के भवन स्वीकृत कियें जावेंगें? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार से, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन जिला अंतर्गत विकासखण्ड बहोरीबंद एवं रीठी की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उल्लेखित हाई स्कूलों में भवन स्वीकृत करने संबंधी प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक B- 94/05/742 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा पत्राचार किया गया है। शासकीय हाई स्कूलों में भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम स्वीकृति पर निर्भर होता है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। (घ) भवन विहीन शासकीय हाई स्कूलों के भवन स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पचास"

छठवें वेतन मान का लाभ प्रदान किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 3904 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविलियन हुये अध्यापक संवर्ग की मूल सेवा पुस्तिका छठवे वेतन के अनुमोदन हेतु मूल सेवा पुस्तिका वेतनलाभ हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अनुमोदन हेतु भेजी जाती हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो कटनी जिले के उमरिया पान संकुल के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किन-किन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका कार्यालय के किस पत्र के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत कटनी को भेजी गयी, आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें?                                   (ग) क्या शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय उमरिया पान ढीमरखेडा के द्वारा पत्र क्रमांक 286 दिनांक 01/11/2021 के द्वारा भेजी गयी सेवा पुस्तिकाये अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत कटनी से शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय उमरिया पान को प्राप्त न होने के कारण अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी मिलने वाले वेतन लाभ से वंचित हैं (घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो अनुमोदन हेतु भेजी गयी सर्विस बुक जिला पंचायत से विद्यालय को अनुमोदन उपरांत वापस की जाकर अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को वेतन लाभ दे दिया जावेगा बतायें यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

113. ( क्र. 3907 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्या वर्तमान जिला उज्जैन के घटिया विधानसभा के बी.आर.सी. श्री संतोष सोलंकी ने जून 2022 से जनवरी 2023 तक 8 माह का दोहरा वेतन लाभ लिया? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत कॉपी देवें। (ख) क्या श्री संतोष सोलंकी ने 25/04/2023 को संकुल पर पत्र लिखकर सेवा रिकॉर्ड की मांग की थी? यदि हाँ, तो पत्र की कॉपी देवें और क्या इसमें दोहरे वेतन प्राप्ति का उल्लेख था? यदि नहीं, तो दोहरे वेतन प्राप्ति की बात छिपाने हेतु क्या दंडात्मक कारवाही होगी?                          (ग) क्या 24/07/23 को संकुल ने राशि जमा करने के निर्देश दिए थे? यदि हाँ, तो निर्देश की अवहेलना पर क्या दंडात्मक कार्यवाही शासन करेगा? (घ) क्या 4/10/23 को संकुल ने जब तक राशि जमा नहीं करेंगे सेवा पुस्तिका देने से इंकार किया था? यदि हाँ, तो संकुल से बी.आर.सी. के इस उपेक्षा के लिए क्या दंड दिया जावेगा? (ड.) क्या पृष्ठ सात और आठ पर चालान की कॉपी में तथा पांच एवम 6 पर कितना वेतन श्री संतोष सोलंकी को मिला उसका विवरण संलग्न हैं। पृष्ठ क्रमांक 9 और 10 पर उस समय का प्राचार्य का अभिमत है। यदि हाँ, तो रिकार्ड के आधार पर कब तक कारवाही होगी? (च) क्या प्रथम दृष्टया अपराध गठित होता है यदि हाँ, तो पद से हटाया जाकर प्रकरण के निष्पक्ष जांच कब तक शासन करेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। नियम विरूद्ध दोहरा वेतन का लाभ लिया गया है अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। । जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। पत्र में दोहरे वेतन प्राप्त का उल्लेख नहीं है। संबंधित को गठित जांच समिति के प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण उज्जैन संभाग के आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा निलंबित किया गया। (ग) जी हाँ। शेषांश उत्तरांश (ख) अनुसार जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। (घ) जी हाँ। शेषांश उत्तरांश (ख) अनुसार जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। (ड.) जी हाँ। जी हाँ। नियम विरूद्ध दोहरा वेतन का लाभ प्रदाय किये जाने वाले संकुल प्राचार्य (द्वय) आहरण संवितरण अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी घटिया के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। (च) संबंधित बी.आर.सी. को निलंबित किया जाकर पद से हटाया गया है, प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

परिशिष्ट - "बावन"

भर्ती प्रक्रिया में विसंगति

[स्कूल शिक्षा]

114. ( क्र. 3910 ) श्री सुनील उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या दिनांक 30/9/2022 से 16/10/2022 तक TRC पोर्टल पर उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 की EWS वर्ग के अभ्यर्थी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे? उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 के EWS वर्ग के मेरिट में आये उम्मीदवारो को नियुक्ति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्‍या जिन विद्यार्थियों की स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्ति हो गई है? उन अभ्यार्थियों को इस मेरिट सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अधिकतर नियुक्तियां रिक्त रह जाती है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में विसंगति आ जाती है? (ग) लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश का पालन क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी करायेगें? जिससे कि यह भर्ती प्रक्रिया कोर्ट द्वारा किए गए समय-सीमा में पूर्ण हो सके।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विज्ञापित पदों पर पात्र पाये गये अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विज्ञापन दिनांक 29.09.2022 के अनुक्रम में संयुक्त रूप से भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत पूर्व से दोनों विभागों में उसी पद पर नियुक्त अभ्यार्थियों को पुनः सम्मिलित नहीं किया गया है। (ग) माननीय न्यायालय द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यार्थियों की नियुक्ति से संबंधित याचिका में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत रिट अपील क्र. 818/2024 में ई.डब्ल्यू.एस. की नियुक्ति के लिए पारित आदेश पर दिनांक 29.04.2.24 द्वारा स्थगत दिया गया है।

तुलसी सरोवर नहर पर अतिक्रमण

[जल संसाधन]

115. ( क्र. 3935 ) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर स्थित तुलसी सरोवर के सिंचित अथवा असिंचित भराव क्षेत्र के कुल रकबा एवं सर्वे नंबर सहित जानकारी देवें। (ख) तुलसी सरोवर की नहर जो वार्ड क्र. 5, 6, 7 एवं 8 के बीच आबादी से होकर गुजरती है क्‍या यह नहर चालू है अथवा नहीं? इस नहर में क्‍या लोगों ने अतिक्रमण कर नहर की चौड़ाई को समाप्‍त कर दिया है तो इस नहर को प्रारंभ करने व अतिक्रमण हटाने की शासन क्‍या कार्यवाही करेगा? जानकारी दें। (ग) तुलसी सरोवर जल संसाधन विभाग अशोकनगर के अंतर्गत आता है एवं ग्रीन एरिया के प्रावधान भी लागू होते हैं इसके बावजूद अनेक लोगों ने तुलसी सरोवर के आसपास अतिक्रमण कर सिंचाई विभाग की बहुउपयोगी भूमि को कब्‍जा कर अनुपयोगी बना दिया है एवं तालाब में गंदे पानी को नाली के माध्‍यम से भेजा जाकर गंदा किया जा रहा है? अत: क्‍या शासन तुलसी सरोवर की संपूर्ण भराव क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्‍त करायेगें? जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। यह नहर चालू नहीं है। नहर पर कुछ स्‍थानों पर अतिक्रमण प्रतिवेदित है। अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्‍व को पत्र लेख किया गया है। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ग) जी हाँ। तालाब के भराव क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्‍व को पत्र लिखा गया है। तालाब में गंदे पानी को रोकने हेतु नगर पालिका, अशोकनगर द्वारा गंदे पानी की निकासी हेतु अलग से पाइप डक्‍ट निर्माणाधीन होना प्रतिवेदित है।

तीन वर्ष से अधिक समय के कर्मचारियों का स्‍थायीकरण

[स्कूल शिक्षा]

116. ( क्र. 3939 ) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के परिपत्र क्रमांक/स्था.-4/बी/स्थानांतरण/2015/भोपाल दिनांक 27/11/2015 परिपत्र एवं इसमें लिखे संदर्भित पत्र सहित प्रतियां उपलब्ध करावें। क्या इस परिपत्र के प्रावधान वर्तमान में लागू है? बतावें। यदि नहीं, तो इन प्रावधान को समाप्त करने का कारण बतावें। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र अशोकनगर अंर्तगत स्थित समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के लोकसेवकों के नाम पद पदस्थीय दिनांक की जानकारी नाम सहित देवें एवं इन कार्यालयों में कितने पद रिक्त है? ब्लॉकवार सूची देवें। (ग) क्या यह सही है संपूर्ण म.प्र. में तीन साल से अधिक समय से पदस्थ लिपिकीय संवर्ग के लोकसेवकों के कारण शासन की छवि धूमिल होकर अनियमिततायें किये जाने के मामले प्रकाश में आ रहे है? क्या शासन उपरोक्त प्रश्‍नांश परिपत्र के प्रावधान को वर्तमान में लागू करेगा? बतावें। जिला कार्यालय में पदस्थ लिपिक को विकासखण्ड कार्यालय में, विकासखण्ड कार्यालय में पदस्थ को जिला कार्यालय में पदस्थ किये जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" एवं "स" अनुसार है(ग) अनियमितताओं की शिकायत मिलने अथवा शिकायत प्रकाश में आने पर संबंधित लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रावधान लागू है। विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर लिपिक संवर्ग के लोकसेवकों को जिला कार्यालय एवं विकासखण्ड कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। उक्त के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

शासकीय तालाब से अवैध पट्टे को निरस्‍त किया जाना

[राजस्व]

117. ( क्र. 3944 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्‍या तहसील मनगवां जिला रीवा अन्‍तर्गत ग्राम अमिरती की भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 2 एकड़ 50 डिस्मिल भूमि शासकीय तालाब दर्ज है, जिसे बाद में 7 बटांकों में दर्ज किया गया है जिसमें क्रमश: 80/1 रकबा 2 एकड़ 42 डिस्मिल जिसमें म.प्र. शासन दर्ज है एवं 80/2, 80/3, 80/4, 80/5 निजी भूमि स्‍वामित्‍व में दर्ज है एवं 80/6 तथा 80/7 म.प्र. शासन दर्ज है वर्ष 2022-23 के कम्‍प्‍यूटरीकृत खसरे में कुल 13 बटांक दर्ज है जिसमें क्रमश: आराजी नंबर 80/1/1 रकबा 0.9600 हे. (2.42 एकड़) म.प्र. शासन शासकीय ताल की पाट दर्ज है खसरा नंबर 80/1/2, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5/1/1, 80/5/1/2, 80/5/2, 80/6/1, 80/6/2, 80/6/3, 80/6/4, 80/7 निजी भूमि स्‍वामित्‍व में दर्ज है, इन भूमि नंबरों में कौन-कौन, कितने रकबे के भूमि स्‍वामी है नाम सहित सभी का विवरण बतावें। (ख) यदि खसरा क्रमांक 80 खतौनी में शासकीय तालाब दर्ज था तो तालाब की नवैयत कब परिवर्तित हुई? किस अधिकारी के आदेश से परिवर्तित हुई तथा स्‍वतंत्र भूमि स्‍वामियों के नाम किस वर्ष में दर्ज की गई? क्‍या तालाब की भूमि को बिना नवैयत बदले, भूमि स्‍वामियों के नाम पट्टा दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम प्रावधान का पूरे विवरण के साथ जानकारी देंवे। (ग) क्‍या इन भूमियों के संबंध में विधानसभा सत्र 2022-23 में तत्‍कालीन विधायक श्री शरदेन्‍दु तिवारी द्वारा लगाये गये ध्‍यानाकर्षण के उत्‍तर में तत्‍कालीन राजस्‍व मंत्री श्री गोविन्‍द सिंह राजपूत द्वारा आश्‍वासन दिया गया था कि उक्‍त अवैध तरीके से किये गये नामान्‍तरण पट्टे की जांच कलेक्‍टर से करवा ली जायेगी? यदि हाँ, तो क्‍या जांच हुई? जांच रिपोर्ट देंवे तथा यदि जांच नहीं हुई तो कब तक जांच कराकर अवैध पट्टे को निरस्‍त कर म.प्र. शासन के पक्ष में भूमि स्‍वामित्‍व राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज किया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

118. ( क्र. 3945 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) क्‍या रीवा जिले के तहसील रायपुर कर्चु. अन्‍तर्गत मौजा उमरी जं.नं. 52 तहसील रायपुर कर्चु. की भूमि खसरा क्रमांक 334 रकबा 1.439 हे. (3.55 एकड़) म.प्र. शासन के स्‍वामित्‍व की भूमि है? जिसका इन्‍द्राज राजस्‍व अभिलेखों में भी है? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित भूमि में सोसायटी गोदाम भवन एवं ग्राम सेवक भवन बने हुए हैं तथा कई लोगों द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण किया जाकर सोसायटी गोदाम भवन एवं ग्राम सेवक भवन आदि निर्माण कार्य के स्‍वरूप को बदला जा रहा है तथा उक्‍त शासकीय निवास को समाप्‍त कर अतिक्रमण किया जा रहा है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित भूमि में यदि अतिक्रमण है तो सभी अतिक्रमणकारियों के नाम तथा उनके द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण की भूमि रकवा सहित बताने का कष्‍ट करें? (घ) यदि उक्‍त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो उसे हटाने की क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्‍यों? सभी अतिक्रमण हटाकर शासन की भूमि को कब तक मुक्‍त करा लिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन के स्वामित्व की भूमि है। जी हाँ। राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज है। (ख) उपरोक्त भूमि पर उपस्वास्थ केन्द्र समिति सेवक निवास, शास. उचित मूल्य की दुकान, गोदाम आंगनवाड़ी, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक चबूतरा, मन्दिर निर्मित है। वर्तमान में उपरोक्त निर्माण (शासकीय) सुरक्षित है, किसी भी निर्माण कार्य के स्वरूप को नहीं बदला गया है। (ग) जी हाँ। अतिक्रमण की जानकारी निम्नानुसार है- 01 मोहन कोरी पिता गजाधर 0.0165 मकान रहवासी, 02 मोहन साकेत पिता कुमारे 0.0025 गैर रहवासी मकान, 03 उमाशंकर पिता मंगल साकेत 0.0050 गैर रहवासी मकान, 04 लक्ष्मण कोरी पिता गजाधर 0.0260 रहवासी मकान, 05 मंगल पिता भानू साकेत 0.0216 रहवासी मकान, 06 सुरेश साकेत पिता साधू 0.0030 गैर रहवासी मकान, 07 मंगल पिता दुलारे कोरी 0.0050 गैर रहवासी मकान, 08 कमलेन्द्र मिश्रा पिता सत्यनारायण 0.0009 दुकान, 09 रामसजीवन पटेल पिता केमला 0.0030 गैर रहवासी मकान, 10 मंगल पिता रामगरीब पटेल 0.0020 रहवासी मकान, 11 उग्रसेन कोरी पिता रामप्रसाद 0.0042 रहवासी मकान, 12 अमृतलाल कोरी पिता रामजियावन 0.0036 रहवासी मकान, 13 कुंवर बहादुर पिता रामरसीले कोरी 0.0182 रहवासी मकान, 14 केदार कोरी पिता रामरसीले 0.0168 रहवासी मकान, 15 प्रभूकान्त गौतम पिता राजमोहन 0.020 रहवासी मकान, 16 प्रमोद गौतम पिता रोहणी 0.0009 पानी की टंकी, 17 प्रमोद शुक्ला पिता रामचरण 0.0160 रहवासी मकान, 18 रामानुज पटेल पिता श्यामलाल 0.0060 गैर रहवासी मकान, 19 पंचराज पटेल पिता श्यामलाल 0.0040 गैर रहवासी मकान। (घ) उपरोक्त अतिक्रमण भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरुद्ध धारा 248 के तहत प्रतिवेदन तैयार करा कर न्यायालय में प्रेषित किया गया है। प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मनिकवार रायपुर कर्चु. में विचाराधीन है, शीघ्र ही उपरोक्त अतिक्रमित भूमि को नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराया जावेगा।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[राजस्व]

119. ( क्र. 3950 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) म.प्र. में वर्तमान में नायब तहसीलदार के कुल कितने म.प्र. में पद रिक्त है तथा रिक्त पदों में से कितने पद विभागीय परीक्षा द्वारा पटवारी/रा.नि./बाबू से भरे जाना है? (ख) वर्ष 2023 तक कितने रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती की गयी है?                                           (ग) विभागीय परीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है इसलिए यह बताया जाए कि कब-कब शासन द्वारा विभागीय परीक्षा करवाई गयी है व विभाग के पटवारी/रा.नि./बाबू व अन्य वर्ग के लिए वर्ष 2024 में कब विभागीय परीक्षा करवाई जावेगी? (घ) राजस्व विभाग में कुल कितने पद रिक्त है कब तक पूर्ण पदो पर भर्ती कर ली जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. में वर्तमान में नायब तहसीलदार के 82 पद रिक्‍त है, विभागीय परीक्षा के माध्‍यम से 73 पद भरे जाना है। (ख) वर्ष 2023 तक 109 रिक्‍त पदों पर विभागीय परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती की गयी है। (ग) विभागीय परीक्षा वर्ष 1995, 2004 एवं 2018 में आयोजित कराई गई है। म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग के पत्र क्रमांक ई फाईल नं. 1/1/0007/2022/सात/4 दिनांक 16.08.2023 को स्‍नातक पटवारी/राजस्‍व निरीक्षक तथा लिपिक संवर्ग से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्‍यम से नायब तहसीलदार के 73 पदों की रिक्‍तियों की पूर्ति का मांग पत्र म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को प्रेषित किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) राजस्‍व विभाग में कुल 4845 पद रिक्‍त है। रिक्‍त पदों में पदोन्‍नति के पद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति पर रोक होने के कारण पद रिक्त है, सीधी भर्ती के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु मांग पत्र लोक सेवा आयोग इंदौर एवं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को प्रेषित किये गये हैं, भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितता की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

120. ( क्र. 3951 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में निजी पैरामेडिकल महाविद्यालय की संख्या 53 से बढ़कर 2022-23 में 244 हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 51065 यदि हाँ, तो 2016-17 से 2023-24 वर्षवार पैरामेडिकल कॉलेज/स्कूल, कुल सीट तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या बताएं। (ख) 2023-24 में कार्यरत निजी पैरामेडिकल स्कूल और कॉलेज के संचालक मालिक/भागीदार/ट्रस्‍टी के नाम तथा पता देवें। (ग) 2016-17 से 2023-24 तक प्रदेश के निजी पैरामेडिकल स्कूल कॉलेज में प्रवेशित विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी तथा विद्यार्थी को किस सत्र के लिए कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? (घ) क्या नर्सिंग स्कूल कॉलेज की मान्यता में घोटाले के मद्देनजर पैरामेडिकल स्कूल कॉलेज की मान्यता तथा अन्य बिंदु पर जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ, तो उनके सदस्यों के नाम, पद तथा जांच के बिंदु बताएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

गौचर की भूमि को दर्ज किया जाना

[राजस्व]

121. ( क्र. 3964 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर अनुविभाग छतरपुर के किन-किन हल्का मौजा में बंदोबस्त में खसरा नंबरों में शासन एवं गोचर की भूमि दर्ज है? खसरा नंबर एवं रकबा उल्लेख कर कम्प्यूटर टाइपिंग प्रति उपलब्ध कराएं। उक्त खसरा नंबरों पर शासन एवं गोचर की भूमि को कब-कब शासन एवं गोचर विलोपित कर निजी भूमि स्वामी दर्ज किया गया? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या उक्त खसरा नंबरों शासन एवं गोचर विलोपित कर निजी भू-स्वामियों का नाम सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है? यदि हाँ, तो आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या सक्षम अधिकारी के समक्ष नामांतरण आवेदन पर हल्का पटवारियों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर बंदोबस्त या 1958-59 में निजी भूमि या शासन, गोचर है प्रतिवेदन दिया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो क्या समस्त हल्का पटवारियों के पास बंदोबस्त या 1958-59 में कौन-कौन सी भूमि शासन या गोचर की है रिकॉर्ड या सूची है? यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी पटवारियों से कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? क्या बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासन या गोचर की दर्ज भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा निजी भू-स्वामियों को लाभ पहुंचने के कारण शासन या गोचर की भूमि दर्ज करने के आदेश जारी नहीं करेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

वित्‍तीय अनियमितता की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

122. ( क्र. 3988 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति एवं वेतन भुगतान के अतिरिक्त मानदेय भुगतान की सेवा शर्ते, आयु निर्धारित है? चिकित्सा शिक्षा विभाग के किस नियम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों व आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या कितनी है व वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक वेतन भुगतान के अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत किया गया है? क्यों विवरण देवें? दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हो सकेगी अथवा अतिरिक्त भुगतान संबंधी वित्तीय क्षति न होगी? (ख) क्या नर्सिंग कौंसिल की वित्तीय शाखा वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक आय व्यय लेखा, गोशवारा में अनियमितता होने से वित्तीय हानि हुई है? जिसके कारण से कर्मचारी की विभागीय जाँच बिना संस्थापित हुये निराकरण कर पदस्थ किया गया व कौंसिल की आय को एफडीआर के रूप में राष्ट्रीय बैंकों में न रखकर निजी बैंकों से सांठ-गांठ कर संधारण किया जा रहा है एवं विभाग में इनके विरूद्ध वर्ष 2022 से शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) नर्सिंग कौंसिल की स्टोर शाखा द्वारा वर्ष 2016 से क्रय की गई सामग्री (ए.सी./लेपटाप/डेस्कटॉप/मोबाईल/आदि) स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज पश्चात आवंटित अधिकारी/कर्मचारी का विवरण देवें एवं वापिस की सामग्री का विवरण दें? (घ) वर्ष 2016 से नर्सिंग कॉसिल एवं अन्य संस्थाओं से अपात्र अधिकारियों के वाहन एजेंसी के माध्यम से संचालनालय में पदस्थ अधिकारी को आवंटित कर वित्तीय क्षति पहुँचाई जा रही है? विभाग के निर्देशानुसार वाहन शुल्क की कटौत्री उनके वेतन से नहीं किया जा रहा है? वसूली की कार्यवाही होगी अथवा नहीं एवं प्रश्‍नांश (क) से (घ) तक की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कमेटी गठित कर उच्च अधिकारियों से ऑडिट कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला छतरपुर में विभाग द्वारा आयोजित महोत्‍सव

[संस्कृति]

123. ( क्र. 3990 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले अंतर्गत संस्‍कृति विभाग द्वारा कहां-कहां पर महोत्‍सव आयोजित किया जाता है? (ख) जिले अंतर्गत सिंहपुर चरण पादुका में विभाग द्वारा महोत्‍सव आयोजित किया जाता है? यदि नहीं, तो कब तक महोत्‍सव आयोजन करने का प्रावधान है? (ग) इस वर्ष महाराजा छत्रसाल महोत्‍सव हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) 1. महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर संचालनालय द्वारा छतरपुर जिले के अंतर्गत मऊसहानिया में प्रतिवर्ष विरासत महोत्‍सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन विगत 9 एवं 10 जून 2024 को आयोजित कर सम्‍पन्‍न किया गया है। 2. आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला राज्‍य संग्रहालय, खजुराहो में गतिविधियां आहूत की जाती है। 3. छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो में सात दिवसीय खजुराहो नृत्‍य समारोह का आयोजन किया जाता है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) विरासत महोत्‍सव की इस वर्ष की गतिविधि में कुल राशि रूपये 20,09,290/- का व्‍यय किया गया है।

पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

124. ( क्र. 3995 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है?                            (ख) यदि हाँ, तो उक्त एयर सेवा के लिए किस निजी एयर एंबुलेंस कंपनी से करार किन शर्तों के साथ कितनी अवधि के लिए किया गया है? इस एयर सेवा के लिए संबंधित कंपनी को टेण्डर किस आधार पर दिया गया? (ग) उक्त कंपनी के द्वारा किस विमान किस हेलीकॉप्टर से कितने-कितने घन्टे की उड़ान किस प्रयोजन के लिए भरी गई है? अभी तक कपंनियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या नेशनल हाइवे अथॉरिटी, स्वास्थ्य विभाग को इस एयर सेवा के साथ नहीं जोड़ा गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ड.) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त एयर सेवा के लिए हैलीपेड के लिए प्रदेश के कितने स्थान चिन्हित किये गये है एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितने हैलीपेड का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो बताएं? यदि नहीं, तो क्यों? (च) क्या उक्त एयर सेवा के लिए नियम और नीति के साथ कार्ययोजना विश्लेषण किया गया है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ।                              (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। अभी तक कंपनियों को कोई भुगतान नहीं किया गया है।                                   (घ) विमानन विभाग, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग एवं सेवाप्रदाता संस्‍था के मध्‍य त्रिपक्षीय अनुबंध निष्‍पादित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (च) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

''कायाकल्प'' योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

125. ( क्र. 4003 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में स्वास्थ्य विभाग में ''कायाकल्प'' योजना कब से प्रारंभ की गई है? इसको प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) ''कायाकल्प'' योजना अन्तर्गत उज्जैन जिले के किन-किन अस्पतालों का कायाकल्प किया गया? किस-किस अस्पताल पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? अस्पतालवार व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में ''कायाकल्प'' योजना अन्तर्गत उज्जैन जिले के किन-किन अस्पतालों का कायाकल्प किया जाना बाकी है? विगत वर्ष उज्जैन जिले में किस-किस अस्पताल को कायाकल्प का पुरस्कार मिला है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) स्वास्थ्य विभाग में "कायाकल्प" योजना दिनांक 15 मई, 2015 से लागू की गई थी। कायाकल्प अभियान का उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता, साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण मापदण्ड लागू करना है तथा मापदण्ड अनुरूप कार्य करने वाली संस्थाओ को अवार्ड प्रदान कर प्रोत्साहित करना है।                                                  (ख) कायाकल्प योजना अन्तर्गत उज्जैन जिले में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में लागू किया गया है। व्यय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में "कायाकल्प" योजना अंतर्गत उज्जैन जिले में किसी भी संस्था का कायाकल्प मापदण्ड लागू किया जाना शेष नहीं है। विगत वर्ष उज्जैन जिले में निम्नानुसार स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त हुआ है :- 1. जिला चिकित्सालय उज्जैन। 2. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भाटपचलाना ब्लॉक बडनगर जिला उज्जैन 3. सिविल अस्पताल बडनगर जिला उज्जैन 4. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र लोहाना ब्लॉक बडनगर जिला उज्जैन 5. सिविल अस्पताल माधवनगर जिला उज्जैन 6. प्रा. स्वा के. उन्हेल ब्लॉक खाचरौद जिला उज्जैन 7. सिविल अस्पताल खाचरौद जिला उज्जैन 8. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चापाखेडा ब्लॉक खाचरौद जिला उज्जैन 9. सिविल अस्पताल महिदपुर जिला उज्जैन 10. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मडावदा ब्लॉक खाचरौद जिला उज्जैन 11. सामु स्वा के तराना ब्लॉक तरान जिला उज्जैन 12. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र महिदपुररोड ब्लॉक महिदपुर जिला उज्जैन 13. सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र झारडा ब्लॉक महिदपुर जिला उज्जैन 14. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र माकडोन ब्लॉक तराना जिला उज्जैन 15. सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र नरवर ब्लॉक ताजपुर जिला उज्जैन 16. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रकनासिया ब्लॉक तराना जिला उज्जैन. 17. सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र घटिया ब्लॉक घटिया जिला उज्जैन 18. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र ढाबलाहर्दू ब्लॉक तराना जिला उज्जैन 19. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पानबिहार ब्लॉक घटिया जिला उज्जैन 20. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कायथा ब्लॉक तराना जिला उज्जैन 21. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र ताजपुर ब्लॉक ताजपुर जिला उज्जैन 22. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र रूपखेडी ब्लॉक तराना जिला उज्जैन 23. प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चिन्तामण जवासिया ब्लॉक ताजपुर जिला उज्‍जैन।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

अधिकारी-कर्मचारियों की विभागीय जांच

[जल संसाधन]

126. ( क्र. 4009 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में 1 जनवरी, 2015 से जल संसाधन विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय एवं जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही जांच का विवरण देवें? जांच में दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरण का विवरण, प्रतिवेदन, अंतिम निराकरण आदेश की प्रतिया देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित विभाग के ठेकेदारों द्वारा उक्त अवधि में अनियमितता आदि करने पर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण कारण सहित देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) संदर्भित उक्त अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक जिन ठेकेदारों पर विभाग ने अर्थ दंड लगाया गया है या ब्लैक लिस्टेड किया गया है या अन्य दंड से दंडित किया है उन आदेशों की प्रतियां सहित प्रकरणों का विवरण दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। अंतिम आदेश/प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) ठेकेदारों को ब्‍लैक लिस्‍ट किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।                           (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार है।

अ.ज.जा. वर्ग के लोगों की भूमि गैर आदिवासियों को विक्रय

[राजस्व]

127. ( क्र. 4016 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के किन-किन लोगों की भूमि का रकबा डायवर्सन कराकर, परमिशन लेकर कितने गैर आदिवासियों द्वारा जमीन खरीदी गई है? वर्षवार, नामवार, ग्रामवार जानकारी प्रदान करने का कष्‍ट करें। (ख) क्‍या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जमीन अन्‍य वर्ग के लोगों के द्वारा खरीदने पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगा रखा गया है? यदि हाँ, तो छिन्‍दवाड़ा जिले में आदिवासी वर्ग के कितने-कितने लोगो को बहला फुसलाकर सस्‍ती दरों पर परमिशन लेकर कितना-कितना रकबा की रजिस्‍ट्री कराई गई है एवं कितने-कितने मूल्‍य में खरीदी गई की जानकारी स्‍थलवार एवं नामवार जानकारी प्रदान करने का कष्‍ट करें? (ग) क्‍या विभाग ऐसे अधिकारियों एवं खरीददारों के खिलाफ आदिवासी अत्‍याचार अधिनियम के तहत कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले में ऐसे कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग है जिनके नाम पर जमीन खरीदी गई है, लेकिन उस जमीन अन्‍य लोगों द्वारा कब्‍जा कर प्रलोभन देकर खेती कर रहे है? कृपया नामवार जानकारी से अवगत कराएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) उल्लेखित अवधि में छिन्दवाड़ा जिला में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की भूमि का डायवर्सन कराकर, परमिशन लेकर गैर आदिवासी द्वारा खरीदी गई जमीन की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है। (ख) अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जमीन अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा खरीदने पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगा रखा गया है। छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी वर्ग के लोगों को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में वर्णित प्रावधानों के तहत विक्रय पत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आदिवासी वर्ग के विक्रेता को प्रदाय किये जाने की शर्त पर ही विक्रय की अनुमति प्रदाय की जाती है। अतः शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है। (ग) उत्‍तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।                                          (घ) जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत जानकारी निरंक है।

 

पर्यटन प्रस्‍तावों को बजट में सम्मिलित किया जाना 

[पर्यटन]

128. ( क्र. 4017 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड, जुन्‍नारदेव विधानसभा के धार्मिक पर्यटन स्‍थलों के लिए जिला कलेक्‍टर छिन्‍दवाड़ा द्वारा प्रस्‍तावित योजनाओं को स्‍वीकृत हेतु भेजा गया था? क्‍या विभाग उपरोक्‍त प्रस्‍ताव को स्‍वीकृत कर वर्ष 2024-25 बजट सत्र में प्रावधान करेंगे? (ख) क्‍या टूरिज्‍म बोर्ड द्वारा देनवा बफर जोन के पास सांगाखेडा, भूराभगत, आलमोद, सीताडोंगरी, जुन्‍नारदेव विशाला, मुत्‍तौर, छोटा महादेव तामिया के धार्मिक पर्यटन केन्‍द्रों के विकास हेतु योजना स्‍वीकृत कर बजट में प्रावधान कराया जाएगा? (ग) छिन्‍दवाड़ा जिले में विगत दो वर्षों में स्‍वीकृत कार्यों पर की गई? व्‍यय की गई राशि की जानकारी प्रदाय करने का कष्‍ट करें। (घ) क्‍या मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड द्वारा पूरे प्रदेश में ऐति‍हासिक इमारते, किलों को प्रदेश के बाहर के पूंजीपतियों को वर्ष 2090 तक बेचा जा रहा है? क्‍या विभाग जांच कर रोक लगाने पर विचार कर रहा है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। कार्यों की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता एवं प्रस्‍तावित कार्यों के महत्‍व एवं औचित्‍य के आधार पर की जाती है।                            (ख) कार्यों की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता एवं प्रस्‍तावित कार्यों के महत्‍व एवं औचित्‍य के आधार पर की जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार। (घ) विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित कर उच्‍चतम निविदाकार को परिसंपत्तियों का निवर्तन कर 90 वर्ष की लीज पर संपत्तियों के संरक्षण व प्रदेश में पर्यटकों हेतु सुविधायें बढ़ाने की दृष्टि से दिया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चउवन"

सतना चिकित्सा महाविद्यालय में पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

129. ( क्र. 4018 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय में सभी वर्गों के कुल कितने पद सृजित है एवं कितने भरे जा चुके है और कितने रिक्त है? आज दिनांक तक जो पद भरे जा चुके है वह किस आधार पर और कितने पद कौन-कौन से वर्ग में भरे गए है? वर्गवार, पदवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) क्या उक्त महाविद्यालय में अस्पताल/हॉस्पिटल संचालित है यदि नहीं, तो क्यों और कब तक में संचालित किया जाएगा? अस्पताल संचालन न होने का कारण क्या है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सृजित पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। चिकित्‍सा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के पदों की पूर्ति मध्‍यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 अनुसार। (ख) जी हां, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-06/2017/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 08.08.2022 द्वारा जिला चिकित्‍सालय, सतना को चिकित्‍सीय शिक्षण एवं शिक्षण के सुसंगत कार्यों हेतु चिकित्‍सा महाविद्यालय, सतना से संबद्ध किया गया है।

शिक्षकों के रिक्‍त पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

130. ( क्र. 4022 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सतना जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेंड्री स्कूलों में शिक्षकों सहित अन्य श्रेणी के कितने पद खाली हैं? स्कूलवार जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की जाती है। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संचालित योजनाओं की जानकारी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

131. ( क्र. 4026 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? योजनाओं के नाम की सूची एवं पात्रता नियम उपलब्ध कराये। उक्त योजनाओं में से ग्वालियर जिले में कौन-कौन सी योजना संचालित है? सूची उपलब्ध करायें।                          (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले की विधानसभा 18 भितरवार में वर्ष 01.4.2021 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के, कहां-कहां स्वीकृत किये गये है? इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? योजनावार, कार्योंवार जानकारी विकासखण्डवार उपलब्ध करायें। (ग) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कराकर जहां-जहां धार्मिक स्थान न्यास/को चिन्हित कर सुदृढ़ीकरण/सुधार हेतु योजना तैयार की गई है? यदि हां तो विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों? कार्य योजना कब तक तैयार की जायेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। शासन की समस्‍त योजनाएं सभी जिलों में समान रूप से संचालित की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। क्षेत्र विशेष के लिए पृथक से योजना तैयार करने का शासन स्‍तर पर कोई प्रावधान नहीं है।

पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की योजनाएं

[पर्यटन]

132. ( क्र. 4027 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले में कौन-कौन से एवं कहां-कहां पर्यटन क्षेत्र है? इनकी सूची उपलब्ध करायें। (ख) ग्वालियर जिले की विधानसभा 18 भितरवार में कौन-कौन से पर्यटन क्षेत्र है? उनकी सूची उपलब्ध कराई जायें। क्या पर्यटन क्षेत्र के विकास एवं बढ़ावा देने की दृष्टि से इन पर्यटन क्षेत्रों के विकास की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां तो कब तक स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में बनाई जायेगी? यदि हां तो कब तक? (ग) ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले के बीच सुल्तानगढ़ जो पर्यटन क्षेत्र है, उसके विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक बनाई जायेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग में पर्यटन स्‍थलों की सूची संधारण की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण कार्य

[जल संसाधन]

133. ( क्र. 4028 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्‍ड कटनी में कितनी और कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ-कहाँ कब से हैं? इनका क्षेत्रफल एवं जलग्रहण क्षेत्र कितना-कितना हैं? परियोजनावार कितने-कितने रकबे में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हैं,जलाशयों/तालाबों में विगत 03 वर्षों में कितनी लागत/राशि से सुधार एवं निर्माण के क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गयें और क्या-क्या कार्य कराना प्रस्तावित/स्वीकृत हैं? (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक–831, दिनांक-11/07/2019 के प्रश्‍नांश (ग) के उत्तरानुसार पिपरौंध जलाशय के प्रस्तावित कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं? हाँ, तो कितनी-कितनी लागत/राशि से कौन-कौन से कार्य प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण हुये? कौन-कौन से कार्य किया जाना शेष क्‍यों हैं? (ग) जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत क्या-क्या कार्य किए जाने के शासनादेश है? क्‍या कटनी के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी और विकासखण्‍ड कटनी में क्या-क्या कार्य कब-कब किए गये तथा अभियान में किन-किन शासकीय विभागों/कार्यालयों एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भागीदारी की गयी एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु किस विभाग/कार्यालय द्वारा व्यय हेतु किन-किन प्रस्तावों पर किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी? किस-किसको किस हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में माह जून 2024 में कार्यालय-कलेक्टर कटनी में आयोजित बैठक में कटनी नगर की नदियों एवं नालों के सीमांकन की मांग की थी? हाँ, तो नदियों/नालों के सीमांकन की प्रश्‍न दिनांक तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराइए?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विकासखण्ड कटनी में 08 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित हैं। परियोजनावार निर्माण वर्ष, क्षेत्रफल (सी.सी.ए.), जल ग्रहण क्षेत्र एवं सिंचाई रकबे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विगत तीन वर्षों में स्वीकृत/प्रस्तावित सुधार/मरम्मत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु पिपरौध जलाशय में नहर लाईनिंग कार्य का प्रस्ताव कार्यपालन यंत्री कटनी द्वारा तैयार कर, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ.) मद अंतर्गत स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया है, स्वीकृति अपेक्षित है। (ग) जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (घ) नदियों/नालों के सीमांकन की कार्यवाही इस विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

राजस्व विभाग की सेवाएं और कार्य

[राजस्व]

134. ( क्र. 4029 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण, बटवारा एवं फ़ौती दर्ज करने सहित विभाग की किन-किन सेवाओं/कार्यों का किस प्रकार निराकरण करने का किन शासनादेशों/विभागीय निर्देशों से कब से अधिकार प्राप्त हैं? क्या विकासखण्‍ड कटनी अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उपरोक्त कार्यों को किया गया? हाँ, तो विगत-03 वर्षों में पंचायतवार किए गए कार्यों का प्रकरणवार विवरण बताइये, यदि नहीं, तो, क्यों? कारण बताइये। (ख) क्या भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु शासन/विभाग की शासकीय आबादी/नजूल भूमि से आवासीय पट्टे प्रदाय किए जाने के वर्तमान में क्या नियम लागू हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को किस प्रकार चिन्हित किया एवं किन परिवारों को पात्र पाया जाता हैं और किन शर्तों की पूर्ति पर आवासीय अधिकार अभिलेख प्रदाय किए जाते हैं? (ग) विभागीय आदेश दिनांक-07/07/2020 से लागू स्वामित्व योजना अंतर्गत विकासखण्‍ड कटनी में ग्रामवार अब तक किन-किन पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदाय किए गए? किन-किन पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख देना क्यों शेष हैं? शेष हितग्राहियों को किस प्रकार और कब तक अधिकार अभिलेख प्रदाय किए जाएंगे? (घ) कटनी नगर में किन-किन स्थानों/वार्डों में आबादी भूमि चिन्हित हैं और शासन/विभाग की किस योजना के तहत किन-किन परिवारों को भूमिहीन पाते हुये विगत-05 वर्ष में आवास हेतु कब-कब अधिकार अभिलेख/पट्टा प्रदाय किए गए और किन-किन वार्डों में किन-किन परिवारों को आबादी भूमि में अधिकार अभिलेख हेतु पात्र पाया गया? पात्र परिवारों को किस प्रकार और कब तक अधिकार अभिलेख प्रदाय किए जायेंगे?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

चयनित माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का नियुक्ति आदेश जारी किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

135. ( क्र. 4032 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में प्रश्‍न दिनांक तक कितने पदों पर भर्ती की गई है और किस-किस विषय हेतु किस मापदंड अनुसार भर्ती की कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्‍न दिनांक तक चयनित माध्यमिक शिक्षक वर्ग 02 के नियुक्ति आदेश जारी हुये या नहीं? यदि हुये है तो कितने चयनित छात्रों के हुए है और नहीं तो क्यों जारी नहीं हुआ? (ग) क्या संयुक्त काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षक 2022-23 विषय अंग्रेजी में दस्तावेज सत्यापन उपरांत व्यावसायिक डिप्लोमा डी.पी.ई. को अमान्य कर दिया है, किन्तु जनजातीय कार्य विभाग द्वारा व्यावसायिक डिप्लोमा डी.पी.ई को मान्य कर आदेश क्रमांक/शिक्षा संस्था.3/माध्यमिक शिक्षक//2022/2737 दिनांक 29/11/2022 के तहत नियुक्त आदेश जारी किये गये है? (घ) वर्ष 2018 राजपत्र के अनुसार संयुक्त काउंसलिंग में (स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य) नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश कब तक जारी किए जाएंगे? यदि जारी किये जाएंगे तो कब? नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर प्रश्‍न दिनांक तक 7726 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। भर्ती नियम 2018 के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आदेश जारी हुए है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी भर्ती नियम 2018 में माध्यमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता में डी.पी.ई. का उल्लेख नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) दिनांक 29.09.2022 को जारी विज्ञापन के क्रम में संयुक्त चयन प्रक्रिया अंतर्गत मुख्य चयन सूची के अभ्यर्थियों के पात्रतानुसार नियुक्ति आदेश दिनांक 30.03.2023 को जारी किये जा चुके है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा अनुशासनहीनता एवं अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

136. ( क्र. 4033 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि डॉक्टर निलय जैन शिशु रोग विशेषज्ञ के विरुद्ध पूर्व में राज्य स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अनियमितता तथा महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ अभद्रता के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सत्य है कि श्रीमती सरिता ठाकरे पति श्री नरेश ठाकरे निवासी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड के पास बालाघाट के समय पूर्व जन्मे नवजात शिशु श्री मृत्युंजय के एस.एन.सी.यू. में 35 दिन तक ऑक्सीजन पर रहते हुए कुल 73 दिन तक भर्ती रहने के दौरान शिशु की आँखों की जांच नेत्र रोग विशेषज्ञ से न कराए जाने के कारण शिशु के दोनों आंखों की रोशनी चले जाने की शिकायत की जांच करने पर प्रकरण में डॉक्टर निलय जैन शिशु रोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी एस.एन.सी.यू. डॉक्टर ज्योत्सना मेश्राम संविदा शिशु रोग चिकित्सा एवं डॉ. सुधा जैन संविदा शिशु रोग चिकित्सक को दोषी पाया गया? क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक उपर्युक्‍त डॉक्टरों पर कोई कार्यवाहीं की गई? यदि कार्यवाही की गई है तो क्या? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई जानकारी दें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। डॉ निलय जैन, शिशुरोग विशेषज्ञ द्वारा महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ अभद्रता किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां, विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्‍सकों का नियम विरूद्ध संलग्‍नीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

137. ( क्र. 4035 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा पूर्व में संलग्नीकरण की असत्‍य जानकारी कमिश्‍नर जबलपुर एवं भोपाल के अधिकारियों को दी गई थी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डॉक्टर परेश उपलव खंड चिकित्सा अधिकारी को लामता से बालाघाट? खंड चिकित्सा अधिकारी पंकज दुबे को बालाघाट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी? इसी तरह खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गेडाम को बालाघाट से सिविल अस्पताल लांजी संलग्नीकरण किया गया? (ख) क्या संलग्नीकरण न करने के शासन के स्पष्ट निर्देश है तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा किस नियमानुसार संलग्नीकरण की कार्यवाही की गई? साथ ही शासन को झूठी जानकारी प्रेषित की है? ऐसी स्थिति में दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हमीदिया अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड ए.सी.

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

138. ( क्र. 4039 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग (डायलिसिस यूनिट) में सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था न होने के कारण डायलिसिस के लिए आए मरीजों को संक्रमण का खतरा होने की आशंका रहती है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014 से हमीदिया अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग में पृथक-पृथक कौन-कौन से फ्लोर में किन-किन ब्लॉकों में कितने-कितने सेंट्रलाइज्ड एसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा कब-कब स्थापित किए गए हैं तथा प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन ब्लॉकों में कितने कितने सेंट्रलाइज्ड एसी चालू हालत में है? ब्लॉकवार पृथक- पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में हमीदिया अस्पताल नवनिर्मित बिल्डिंग में कौन-कौन से ब्लॉक/फ्लोर में सेंट्रलाइज एसी स्थापित करने के लिए शासन द्वारा हमीदिया अस्पताल प्रबंधन को कब-कब तथा कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं शासन द्वारा प्रदाय की गई राशि में से कितनी-कितनी राशि का कब-कब उपयोग कर कहां-कहां सेंट्रलाइज्ड एसी स्थापित किए गए और प्रश्‍न दिनांक तक कितनी शेष राशि अस्पताल प्रबंधन के पास मौजूद है? वर्षवार राशि आवंटन एवं कार्य पूर्ति के लिए व्यय की गई राशि की ऑडिट रिपोर्ट सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र (डाईट) में प्रवेश

[स्कूल शिक्षा]

139. ( क्र. 4043 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र (डाईट) कब से कहॉं-कहॉं पर संचालित है? (ख) प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र (डाईट) में छात्रों के प्रवेश के क्‍या नियम है तथा प्रत्‍येक डाईट में कितने-कितने छात्र छात्राओ को प्रवेश दिया जाता है? (ग) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र (डाईट) में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत है? उनकी क्‍या योग्‍यता आवश्‍यक है? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र (डाईट) राजगढ़ में कौन-कौन से पद रिक्‍त है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है।                        (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है।

राजस्व ग्राम के रिकॉर्ड अपडेशन

[राजस्व]

140. ( क्र. 4049 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) धार जि‍ले में बेवजीआयएसआईडी पर शुद्धीकरण अभियान के तहत कितने खसरा डाटा शुद्धीकरण किए गए कितने शुद्धीकरण में शेष है? विधानसभावार जानकारी देवें। सरदारपुर तहसील में वर्ष 2015-16 में बनाए गए 30 नए राजस्व ग्राम के रिकॉर्ड अपडेशन में अनेक कृषकों के खसरा नंबर छूट जाने से निष्क्रिय दिखाए जा रहे हैं उन्हें अभी तक कई बार शिकायत करने के बाद भी अपडेट क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि खसरा नंबर निष्क्रिय दिखाने से कृषकों को किसान सम्मान निधि, बैंक ऋण, खाद बीज व अन्य हितलाभ से वंचित होना पड़ रहा है यदि हाँ, तो 30 नए राजस्व ग्राम अनुसार कृषकों के नाम बतावें तथा बतावें कि उन्हें हितलाभ कैसे प्राप्त होगा और कब होगा इसके लिए क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) खसरा नंबर निष्क्रिय से हितलाभ न मिलने की तहसील कार्यालय तथा एसडीएम कार्यालय में किस-किस दिनांक को किस-किस कृषक का आवेदन/शिकायत प्राप्त हुई उसकी सूची दें तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित राजस्व ग्राम के नाम उनमें कृषक खातेदारों की संख्या, कुल रकबा सहित जानकारी दें की कितने-कितने कृषकों को किसान सम्मान निधि, बैंक ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद-बीज का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा कितनों को नहीं हो रहा है? (ड.) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित राजस्व ग्राम का भूमि का रिकॉर्ड कब तक अपडेट कर दिया जाएगा तथा क्या कार्यवाही चलन में है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला धार में बेवजीआयएस पोर्टल पर शुद्धीकरण अभियान के तहत कुल 330641 खसरा डाटा शुद्धीकरण किये गये तथा वर्तमान में 607317 शुद्धीकरण शेष है, जिसकी तहसीलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। तहसील सरदारपुर अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 30 नवीन राजस्व ग्राम का निर्माण किया गया था, जिनमें से कुल 2 ग्राम (रिंगनोद एवं चालनी) के कुल 2 कृषकों के खसरा नम्बर निष्क्रिय में होने से लंबित है जिनके प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में तहसील सरदारपुर अंतर्गत कुल 4 ग्रामों (रिंगनोद, चालनी, सोनगढ़ व नंदलाई) के कुल 4 कृषकों के खसरा नम्बर निष्क्रिय में होने से लंबित है, जिनके प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हैं। (घ) तहसील सरदारपुर में कुल 217 राजस्व ग्राम होकर उक्त ग्रामों में कुल 41800 कृषकों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है तथा प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित नवीन राजस्व ग्रामों में 4676 कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। शेष प्रश्‍नांश विभाग से संबंधित नहीं है। (ड.) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 30 नवीन राजस्व ग्रामों में से 2 ग्रामों के निष्क्रिय नंबरो को सक्रिय करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा) सरदारपुर से कलेक्टर भू-अभिलेख में अपडेशन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिन्हे शीघ्र निराकृत कर अपडेट कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट - "पचपन"

शासकीय भूमि को निजी नाम पर किया जाना

[राजस्व]

141. ( क्र. 4050 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्या धार जिले में ग्राम राजगढ़ की भूमि पटवारी हल्का नंबर 34 के नए नंबर 546 रकबा 3.052 है. वर्ष 1986-87 में शासकीय पट्टेदार के नाम होकर शासन की थी यदि हाँ, तो उक्त भूमि वर्ष 1989-90 में निजी नाम होने संबंधी आदेश तथा नोटशीट की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित भूमि को जिनिंग फैक्ट्री के लिए दी गई थी यदि हाँ, तो बतावें कि जिनिंग फैक्ट्री किस वर्ष में बंद हो गई तथा उसे पुनः शासन ने अपने अधिकार में लेने के लिए क्या कार्यवाही की पत्राचार की प्रतियां देवें। (ग) क्या यह सही है कि आलोच्य भूमि 1959-60 की किश्तबंदी खतौनी अनुसार तथा 1971-72 में अधिकार अभिलेख अनुसार शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि में रही है, यदि हाँ, तो इसे निजी नाम पर किस दिनांक को किसके आदेश से किया गया, आदेश की प्रति देवें। (घ) क्या उक्त भूमि को पुनः शासन के नाम किया जाएगा यदि नहीं, तो क्यों, यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 1922-23 मिसल बंदोबस्त के अनुसार तत्कालीन सर्वे नं. 191 रकबा 12 बीघा 12 विसवा मिसल बंदोबस्त के कॉलम नं. 06 अनुसार नाम मालिक में आराजी जीन फैक्ट्री कब्जेदार गेंदालाल व कस्तूरचंद जाति महाजन के नाम पर दर्ज रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। वर्ष 1971-72 के अधिकार अभिलेख अनुसार सर्वे नं. 546 के कॉलम नं. 06 में मिल्कियत शासन तहसील विभाग गेंदालाल कस्तूरचंद निवासी ग्राम तथा कॉलम नं. 07 में शासकीय पट्टेदार दर्ज रही है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सरदारपुर के प्र.क्रं. 50/90 दिनांक 23/12/1996 द्वारा भूमि वादी को भूमिस्वामी घोषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जी हां, उक्त भूमि संवत् 1980 सन् 1923-24 में गेंदालाल पिता कस्तूरचंद को जीन फैक्ट्री हेतु पट्टे पर दी गई थी। फैक्ट्री बंद होने की जानकारी नहीं है। जीन फैक्ट्री को पट्टे पर दी गई भूमि पर व्यवहार न्यायालय वर्ग-1 सरदारपुर के प्र.क्र. 50/90 दिनांक 29/12/1996 द्वारा पट्टेदार के वारिसान को भूमिस्वामी घोषित किया गया, जिसके विरूद्ध शासन द्वारा अपील माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में की गई थी, जिसे माननीय न्यायालयों द्वारा निरस्त किया गया है।                                      (ग) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित न्यायिक आदेशों के अध्यधीन रहते हुए आदेशों का परिपालन किया गया है।

 

 

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय किया जाना

[राजस्व]

142. ( क्र. 4051 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) वर्ष 2020-21 से 2023-24 तथा 1 अप्रैल, 24 से 15 जून, 2024 तक आदिवासी की जमीन धारा 165 (6) के तहत गैर आदिवासी को बेचने के प्रकरण की संख्या, कुल भूमि का रक़बा अनुमति देने वाने अधिकारी का पद सहित जिलेवार, वर्षवार सूची दें। (ख) धार, बालाघाट, जबलपुर, देवास, नीमच, रतलाम, मंदसौर, 2 दमोह, रायसेन, सतना, उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी, भोपाल, राजगढ़, हरदा, सागर, कटनी, नरसिंहपुर, जिले में वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी की धारा 165 (6) में बेचने की अनुमति के प्रकरण, जमीन का रकबा, अनुमति देने वाले अधिकारी का पद सहित वर्षवार सूची दें। (ग) क्या जबलपुर तथा बालाघाट जिले में वर्ष 2009-10 से 2015-16 क्रमश: 482 तथा 716 प्रकरण में अनुमति दी गई यदि हाँ, तो कुल जमीन का रकबा बनावे तथा उन प्रकरणों की संख्या बतावें जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा अनुमति दी गई. दोनों जिलो की अलग-अलग वर्षवार जानकारी दें। (घ) वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक आदिवासी की जमीन की धारा 165 (6) में बेचने की अनुमति कुल कितने प्रकरणों में कितनी रकबा भूमि दी गई वर्षवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

दस प्रतिशत आरक्षण से संबंधित आवेदनों की जानकारी

[राजस्व]

143. ( क्र. 4056 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में सामान्य वर्ग अंर्तगत कमजोर वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? यदि प्रावधान है तो दस प्रतिशत आरक्षण योजनान्तर्गत वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन पात्र पाए गए हैं एवं कितने अपात्र है? अपात्र होने के क्या कारण है? क्या पात्र को प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं? यदि कर दिए हैं तो नाम, गांव के नाम, प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी सहित सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार देवें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन अवधि में प्राप्त आवेदन  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) अनुभाग महिदपुर अंतर्गत तहसील महिदपुर में प्राप्त 530 आवेदन पत्रों में से 396 पात्र एवं 93 अपात्र पाए गए। अपात्र होने के कारण दावा सिद्ध नहीं होना है। पात्र को प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। जारी किये गये के नाम, गांव के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। जारी करने वाले अधिकारियों के नाम निम्नानुसार प्रेषित है- 1. श्री विनोद कुमार शर्मा - वर्ष 2022 से 02.08.2023 2. श्री नवीन चन्द्र कुम्भकार 03.08.2023 से 25.01.2024 तक 3. श्री मोहम्मद इरशाद 26.01.2024 से 14.03.2024 तक 4. श्री अनिरूद्ध मिश्रा 15.03.2024 से लगातार अनुभाग महिदपुर अंतर्गत तहसील झारडा में प्राप्त 225 आवेदन पत्रों में से 202 पात्र एवं 23 अपात्र पाए गये अपात्र होने का कारण दावा सिद्ध नहीं होता है। पात्र को प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। लंबित आवेदन पत्रों की संख्या निरंक है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार।

लंबित प्रकरण का निराकरण

[राजस्व]

144. ( क्र. 4059 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) तहसील जावर जिला सीहोर अंतर्गत कितने प्रकरण नामांतरण/फौती नामांतरण/सीमांकन/बंटवारा आदि के प्रश्‍न दिनांक तक लंबित है? प्रकरण लंबित होने का पटवारी हल्कावार कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में फौती नामांतरण प्रकरण क्रमांक 0984/अ-6/23-24 आवेदक से जूबाई पत्नी स्व.श्री पुरण सिंह ग्राम कजलास के फौती नामांतरण में कौन-कौन सी आपत्ति आपत्तियां प्राप्त हुई एवं आवेदक द्वारा आपत्तियों पर क्या-क्या जवाब प्रस्तुत किए हैं? संपूर्ण प्रकरण की छायाप्रति देवें तथा उक्त प्रकरण में पटवारी पंचनामा एवं रिपोर्ट की सत्यापित प्रति देवें। फौती नामांतरण के नियम क्या है? जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या सेजू बाई के पोते संतोष पिता मानसिंह द्वारा वसीयत नामे के आधार पर आपत्ति दर्ज की गई क्या वसीयत नामा रजिस्टर्ड था या आवेदक के पुत्र मानसिह द्वारा कोई दत्तक संबंधी आपत्ति प्राप्त हुई क्या दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड है? जानकारी देवें। क्या संतोष पिता मानसिंह द्वारा पूर्व में वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण हेतु आवेदन किया गया था उक्त आवेदन को तहसीलदार द्वारा किन कारणों से खारिज किया खारिज किए प्रकरण की सत्यापित प्रति देवें? (घ) क्या उक्त प्रकरण में ऐसी आपत्तियां जिसको अनावेदकों द्वारा तहसील न्यायालय में सिद्ध करने का अधिकार है? क्या उक्त प्रकरण तहसीलदार जावर द्वारा अकारण लंबित किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क)

शीर्ष

जावर

डोडी

सिद्धीगंज

नामान्‍तरण

84

101

50

बटवारा

34

35

13

सीमांकन

28

14

10

उक्‍त प्रकरण इस्‍तहार की ता‍मीली, हल्‍का पटवारी प्रतिवेदन, वारिसान रिपोट एवं अन्‍य सक्षम दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लम्बित है। (ख) 1. नामांतरण प्रकरण क्रमांक 0984/अ-6/23-24 में दिनांक 26/03/2024 को संतोष पिता मानसिंह, दिनांक 22/04/2024 को द्वारा अभिभाषक तर्फे मानसिंह आ. पूरणसिंह, दिनांक 26/04/2024 को धारा 32, म.प्र. भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत आवेदन पत्र द्वारा संतोषसिंह, दिनांक 31/05/2024 को धारा 32, म.प्र. भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत आवेदन पत्र द्वारा अभिभाषक तर्फे मानसिंह, दिनांक 13/06/2024 को दस्तावेज सूची (जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा में प्रचलित अभिलेख दुरूस्ती प्रकरण की आदेश पत्रिका, अपीलीय आवेदन पत्र एवं धारा 52, म.प्र. भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत आवेदन पत्र शामिल है द्वारा अभिभाषक तर्फे आपत्तिकर्तागण, दिनांक 18/06/2024 को संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कराने संबंधी आवेदन पत्र एवं दिनांक 01/07/2024 को धारा 32, म.प्र. भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्‍न निहित होने से प्रकरण को स्थगित करने संबंधी आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिनकी प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। 2. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत समस्त जवाब की प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। 3.पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा की प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। 4. फौती नामांतरण संबंधी आवेदन पत्र का निराकरण म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110, 164 एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अध्यधीन किया जाता है। (ग) 1. सेजू बाई के पोते संतोष पिता मानसिंह द्वारा नोटराईज्ड वसीयत के आधार पर आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। 2. आपत्तिकर्ता मानसिंह द्वारा गोदीनामा से संबंधित कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये। 3. संतोष पिता मानसिंह द्वारा पूर्व में वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 563/अ-6/2023-24 दर्ज किया जाकर दिनांक 11/01/2024 को निराकृत किया गया, प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (घ) 1.राजस्व न्यायालय अन्तर्गत प्रचलित किसी भी राजस्व प्रकरण में आवेदक/अनावेदक/ हितधारक पक्षों आदि के द्वारा आपत्ति/आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है। उक्त प्रस्तुत आपत्ति/आवेदन पत्रो का निराकरण/विनिश्चय म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं अन्य विधिसंगत नियम, माननीय उच्च न्यायालय के रिपोर्टेबल निर्णय आदि के अन्तर्गत किया जाता है। 2. उक्त प्रकरण का निराकरण दिनांक 03/07/2024 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 एवं धारा 164 म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों यथा म.प्र. शासन राजस्व विभाग का परिपत्र क्र. 614/1257452/ 2023/सात/शा. 2 भोपाल दिनांक 26 मई, 2023 आदि के अध्यधीन किया गया है, प्रकरण का निराकरण विवादित प्रकरण की दशा में संहिता की धारा 110 (4) में नियत समय-सीमा के भीतर किया गया, अकारण प्रकरण को लंबित नहीं किया गया है।

माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान विषय के पद

[स्कूल शिक्षा]

145. ( क्र. 4060 ) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2258 दिनांक 19.2.24 के उत्तर (ग) अनुसार शिक्षा अधिकार अधिनियम के उस आदेश की प्रतिलिपि देवें जिसमें माध्यमिक और हाई स्कूल में पदस्थापना हेतु विभिन्न विषयों के साथ-साथ विज्ञान (जीव विज्ञान) जैसे महत्वपूर्ण विषय को पद संरचना में अंतिम पायदान पर लिया गया है शिक्षक संवर्ग वर्ग दो अंतर्गत माध्यमिक और हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों के पद संरचना/स्थापना के संबंध में आदेश की प्रति देवें। (ख) प्रदेश के विभिन्न जिलों में शास. माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) उच्च पदभार की प्रक्रिया में माध्यमिक और हाई स्कूलों में प्रदेश के विभिन्न संभागों में कितने-कितने पदों पर विज्ञान के पदों पर विज्ञान शिक्षकों (जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले) हेतु पद रखकर उच्च पदभार की प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं? संभागवार जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के कितने-कितने पदों पर कब-कब परीक्षाएं आयोजित कर नियुक्तियां दी गई हैं?                                           (ड.) पिछले एक दशक में माध्यमिक और हाई स्कूलों में विज्ञान (जीव विज्ञान) के पदों पर नाम मात्र की भर्तियां कर जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले लाखों युवाओं और विज्ञान की शिक्षा से वंचित छात्रों के साथ अन्याय हेतु कौन जिम्मेदार है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दोषी फार्मासिस्ट पर कार्यवाही की जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

146. ( क्र. 4061 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 2546/939727/2022/55 दिनांक 17/11/2022 पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा अपने पत्र क्र. 1759/DME/कार्पो./2022 दिनांक 13/12/2022 द्वारा समिति गठित कर समिति को 01 माह के भीतर शिकायत की जाँच कर रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया है? (ख) क्या जबलपुर पश्चिम के एक जनप्रतिनिधि द्वारा सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में एक्सपायर केमिकल, डिस्टिल्ड वाटर के दुरुपयोग एवं स्टोर में कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 01/06/2022 एवं 18/10/2022 को विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है? (ग) क्या अपर संचालक (वित्त) जाँच अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्र. 72/DME/2023 दिनांक 06/01/2023 द्वारा भंडार में गंभीर अनियमितताओं का बिन्दुवार उल्लेख करते हुए स्टोर में पदस्थ फार्मासिस्ट को दोषी पाया जाकर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, संचालक एवं अधीक्षक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल जबलपुर से स्पष्ट अभिमत के साथ जानकारी उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है? (घ) उपरोक्त प्रकरण में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट श्रीमती भावना चौहान को निलंबित क्यों नहीं किया गया?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-'' एवं '' अनुसार(ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।                                    (घ) संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के माध्‍यम से दिनांक 10.07.2023 को जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। निर्णय के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पैरामेडिकल कौंसि‍ल में अनियमित नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

147. ( क्र. 4062 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पैरामेडिकल कौंसिल (वर्तमान में एलाइड हेल्थ काउंसिल) में क्या डिप्टी रजिस्ट्रार की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की गई है? यदि हाँ, तो भर्ती हेतु जारी विज्ञापन एवं योग्यता संबंधी नियम की प्रति देवें। इसी प्रकृति की प्रदेश में संचालित अन्य कौंसिलों में भी उक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरा गया है। यदि नहीं, तो पैरामेडिकल में क्यों किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में प्रदेश में संचालित अन्य कौंसिलो में संबंधित क्षेत्र, संकाय या उक्त काउंसिल के कार्यक्षेत्र से संबंधित डिग्री या योग्यताधारी व्यक्तियों को ही रजिस्ट्रार/डिप्टी रजिस्ट्रार के पद हेतु योग्य माना गया है। यदि हाँ, तो पैरामेडिकल कौंसिल में अन्य योग्यता धारित व्यक्ति को डिप्टी रजिस्ट्रार क्यों बनाया गया? इस संबंध में परिवर्तित किये गये नियम योग्यता एवं मापदण्डों में कब और किस आधार पर संशोधन किये इससे संबंधित समस्त आदेश/नोटशीट की प्रति देवें। पैरामेडिकल कौंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार जैसे प्रथम श्रेणी पद पर नियुक्त किये गये अंकित श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की योग्यता, डिग्री एवं विशेषज्ञता से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) पैरामेडिकल कौंसिल (वर्तमान में एलाइड हेल्थ काउंसिल) में उक्त पद पर डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये अंकित श्रीवास्तव के नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व क्या-क्या नियमानुसार वांछित प्रक्रिया अपनाई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। भर्ती हेतु जारी विज्ञापन एवं योग्‍यता संबंधी नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। डिप्‍टी रजिस्‍ट्रार के पद पर नियुक्‍त श्री अंकित श्रीवास्‍तव के योग्‍यता, डिग्री एवं विशेषज्ञता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ग) श्री अंकित श्रीवास्‍तव के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।

तत्कालीन बीआरसीसी डबरा की शिकायतों की जांच

[स्कूल शिक्षा]

148. ( क्र. 4064 ) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री दयानंद भार्गव उ.श्रे.शि. के बीआरसीसी डबरा कार्यकाल के दौरान मध्यान्‍ह भोजन, फर्जी यात्रा देयकों का भुगतान प्राप्त करने तथा वित्तीय अनियमितताएं करने संबंधी संचालनालय लोक शिक्षण भोपाल को प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति उपलब्ध करावें जिसमें दोषी पाये जाने पर इन्हें निलंबित किया गया एवं निलंबन से बहाल संबंधी आदेश की प्रति भी उपलब्‍ध कराएं। (ख) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का अर्ध शा. पत्र क्रमांक/2471 दिनांक 22/12/22 एवं संचालक स्कूल शिक्षा भोपाल का पत्र क्रमांक/उ.मा./43/2022/1749, दिनांक 09/09/22 द्वारा दयानंद भार्गव तत्कालीन बीआरसीसी डबरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर ग्वालियर को जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया है इन शिकायतों की प्रति तथा जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें, यदि जांच प्रचलित है तो विलम्ब का कारण बतावें एवं पूर्ण होने की समयावधि बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार दयानंद भार्गव को किस सक्षम अधिकारी के आदेश से संकुल प्राचार्य शासकीय उ.मा. विद्यालय डबरा का प्रभार दिया गया है? आदेश की प्रति देवें एवं भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं करने संबंधी शिकायतों की जांच प्रचलित, कर्मचारी को प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी उच्च पद का प्रभार किस आदेश/नियम द्वारा दिया जा सकता है? जबकि इनसे वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध हैं, इन्हें कब तक प्रभारी प्राचार्य से हटाकर मूल पद पर पदस्थ किया जायेगा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। साधिकार अभियान कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहने के कारण दिनांक 29.10.2015 को कलेक्टर ग्वालियर द्वारा निलंबित किया गया। बहाली आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) शिकायती पत्र एवं अपर कलेक्टर ग्वालियर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) शा. कन्या उ.मा.वि. डबरा के प्राचार्य द्वारा उनकी सेवा निवृत्ति तिथि दिनांक 30.3.2024 को संस्था का प्रभार श्री दयानन्द भार्गव को वरिष्ठ होने के कारण दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-तीन अनुसार है। वरिष्ठता के आधार पर प्रभार सौंपने संबंधी संचालनालय के निर्देशों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-चार अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय स्कूलों में सुविधाएं उपलब्‍ध कराया जाना

[स्कूल शिक्षा]

149. ( क्र. 4066 ) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में से किस स्थान के कौन से शासकीय स्कूल भवन विहीन/भवन की बाउण्‍ड्री/शौचालय/विद्युत/पेयजल व्यवस्था नहीं है? सूची उपलब्ध करावें तथा ऐसे समस्याग्रस्त शासकीय विद्यालयों में उक्त कार्य कब तक किये जायेंगे? समयावधि बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार छात्र-छात्राओं हेतु जिन विद्यालय में उक्त उल्लेखित व्यवस्था नहीं है उनके लिए अभी तक जिला स्तर पर क्या प्रयास किये गए? यदि हाँ, तो पत्राचारों की छायाप्रति देवें यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें? (ग) क्या नगर पालिका डबरा के वार्ड क्रमांक 01 सिमिरियाताल स्थित शासकीय हाई स्कूल में छात्र-छात्राओं हेतु शौचालय तथा पेयजल व्यवस्था नहीं होने से प्राचार्य एवं विधायक द्वारा शिक्षा विभाग को लिखने के उपरान्त भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है? छात्र-छात्राएं पेयजल अपने घर से ले कर आती हैं तथा शौच के लिए खुले मैदान में जाना पड़ता है, ऐसे विद्यालयों की गंभीर समस्या का समाधान कब तक किया जायेगा? समयावधि बतावें

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के भवन है। बाउन्ड्रीवाल विहीन शालाओं की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -'' अनुसार। शौचालय विहीन शालाओं की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। विद्युत सुविधा विहीन शालाओं की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में पेयजल उपलब्ध है। बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु मनरेगा अन्तर्गत पंचायत ग्रामीण विभाग से बनाये जाने का प्रावधान है। शौचालय विहीन, विद्युत सुविधा विहीन शालाओं में सुविधा हेतु बजट की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्‍यकता के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई एवं हायर सेकेण्ड्ररी स्‍कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 अनुसार है। निर्माण एवं अन्‍य कार्य हेतु बजट की उपलब्‍धता एवं सक्षम समिति की स्‍वीकृति पर निर्भर करता है, अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्राथमिक व माध्‍यमिक शालाओं को बजट की उपलब्‍धता एवं कार्य की आवश्‍यकता के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.6.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिंदु क्रमांक 2.2 अनुसार प्रदेश में सी.एम. राईज योजना संचालित होने के कारण राज्‍य बजट अंतर्गत कोई नया विद्यालय भवन आरंभ नहीं किया जाएगा। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शासकीय हाई स्‍कूल में पेयजल की वैकल्पिक व्‍यवस्‍था है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता। पेयजल की स्‍थाई व्‍यवस्‍था हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सीमांकन हेतु न्‍यायालयीन आदेश का पालन नहीं किया जाना

[राजस्व]

150. ( क्र. 4067 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवेन्द्र शर्मा ग्राम खासखेडा पोस्ट मृगपुरा जिला मुरैना ने जुलाई 2022 में सर्वे क्रमांक 311 रकवा 2/3 क्रय किया था। जिसके बाद प्रार्थी ने अपना नामांतरण आवेदन तहसील मृगपुरा जिला मुरैना में लगाया, लेकिन उसका नामांतरण खारिज कर दिया गया। किस नियम के द्वारा आवेदन खारिज किया गया? जानकारी दी जावे। (ख) प्रार्थी ने उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर में डायरेक्‍शन के लिये आवेदन किया, न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन एस.डी.एम द्वारा नामांतरण के लिये तहसीलदार को आदेशित किया। लेकिन तहसीलदार द्वारा नामांकन नहीं किया गया, क्यों? (ग) न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-2 मृगपुरा मुरैना ने पत्र क्रमांक क्यू/री-2/2024 दिनांक 10.06.2024 को 3 दिवस के भीतर सीमांकन के लिये राजस्व निरीक्षक वृत्त-2, राजस्व निरीक्षक वृत्त-1, गीताराम पाल मौजा पटवारी, नीतेश शर्मा पटवारी एवं संतोष शर्मा पटवारी को निर्देशित किया था। क्या सीमांकन किया गया? अगर नहीं तो क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या विभाग द्वारा सीमांकन के लिये समयावधि तय की गई है, अगर हां तो संबंधित अधिकारी द्वारा समयावधि में सीमांकन पूर्ण नहीं किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रकरण क्रमांक 0006/अ-6/2022-23 में आदेश दिनांक 18.05.2022 को देवेन्द्र शर्मा का नामांतरण स्वीकार किया गया था एवं 18.06.2022 को प्रोसेडिंग में इसी प्रकरण को धारा 35 का उल्लेख कर निरस्त किया गया है। (ख) वर्तमान में खसरा रिकार्ड में उक्त नामान्तरण खसरे में अमल है। (ग) राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया कि शांति व मौका स्थल पर उत्पात एवं कानून व्यवस्था भंग हो सकती थी ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था को देखते हुये आगामी दिनांक 10.07.2024 नियत की गई है। (घ) जी हाँ। आगामी तिथि दिनांक 10.07.2024 नियत की गई है।

अवैध क्लिनिक व अपात्र डॉक्टर पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

151. ( क्र. 4071 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत कितने वैध अस्पताल संचालित हैं? उनके पंजीयन क्रमांक, डॉक्टर का नाम तथा पंजीयन एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए पात्रता के समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराएं। (ख) क्या अनूपपुर जिले में अनूपपुर क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष तथा विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा अपात्र एवं तथाकथित झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा तहसील एवं नगर मुख्यालय में खुलेआम क्लिनिक संचालित कर चिकित्सा एवं उपचार करने की शिकायत मुख्यमंत्री म.प्र., स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव तथा आयुक्त एवं कलेक्टर अनूपपुर को शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो समस्त शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराते हुए यह बताएं कि उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या अनूपपुर जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा बीएमओ की मिली भगत से खुलेआम अपात्र कथित चिकित्सा क्लिनिक संचालित कर गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने पर अपने निजी हितों के कारण वैधानिक कार्रवाई करने पर पूर्णतया असफल है? (घ) क्या कलेक्टर अनूपपुर ने अपनी समीक्षा बैठक में अपात्र चिकित्सक व क्लिनिक संचालित होने पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं? यदि हाँ, तो कितने क्लिनिक पर उत्तर दिनांक तक विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही किस-किस दिनांक को की गई है? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत 23 वैध क्‍लीनिक एवं 07 वैध अस्‍पताल संचालित है। पंजीयन क्रमांक, डॉक्‍टर का नाम तथा पंजीयन व चिकित्‍सा शिक्षा के लिए पात्रता संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जी हाँ। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय, कार्यालय कलेक्‍टर जिला अनूपपुर तथा कार्यालय संभागायुक्‍त शहडोल संभाग में अनूपपुर जिले के क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री, भाजपा जिला अध्‍यक्ष तथा विन्‍ध्‍य विकास प्राधिकारण के पूर्व उपाध्‍यक्ष का पत्र क्र. 4 दिनांक 28.05.2024 प्राप्‍त हुआ है जिसकी प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। परंतु मुख्‍यमंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री, प्रमुख सचिव को संबोधित कोई पत्र विभाग में उपलब्‍ध नहीं हुआ है। प्राप्‍त शिकायत के तारतम्‍य में उत्‍तर दिनांक तक मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, जिला अनूपपुर द्वारा अपात्र एवं तथाकथित झोलाछाप चिकित्‍सकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। प्रश्‍न भाग का उत्‍तर प्रश्‍नांश '''' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

152. ( क्र. 4075 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सकों को चिकित्सालय में कितने बजे से कितने बजे तक उपस्थित रहने एवं इनकी उपस्थिति‍ किस प्रक्रिया के तहत दर्ज करने के निर्देश हैं और निजी चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सालय का संचालन करने और निजी चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सालय में कार्यरत रहने के संबंध में शासन/विभाग के क्या निर्देश हैं? (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी से विगत 01 वर्ष में उपचारत किन-किन मरीजों को किन-किन कारणों से अन्य चिकित्सालयों में भेजा गया? भेजे गए मरीजों को क्या-क्या बीमारी थी? क्या इस बीमारी की चिकित्सा जिला चिकित्सालय में संभव नहीं थीऔर क्या इस बीमारी/उपचार के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) कटनी जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सालयवार विगत 01 वर्ष में कितने प्रसव साधारण एवं कितने प्रसव ऑपरेशन के द्वारा हुये? किन-किन चिकित्सकों की विगत 01 वर्ष में किस-किस कार्य में ड्यूटी लगाई गयी? जिले में कार्यरत किन-किन चिकित्सकों को विगत 01 वर्ष में किन-किन अनियमितताओं का किस जांच के आधार पर जिम्मेदार पाया गया हैं? (घ) विगत-02 वर्षों में सीएमएचओ कार्यालय कटनी द्वारा और किन-किन चिकित्सालयों हेतु किस मांग एवं क्या आवश्यकता के चलते कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या सामग्री किस दर पर किन सक्षम प्राधिकारी के किन आदेशों से कब-कब क्रय की गयी और कितनी-कितनी लागत से निर्माण मरम्मत के क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गए?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये उच्चतर संस्थाओं में रेफर किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) साधारण एवं ऑपरेशन के प्रसव की 01 वर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार। चिकित्सकवार ड्यूटी चार्ट जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। अनियमितताओं के लिये कोई भी चिकित्सक जिम्मेदार नहीं पाया गया है। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी के आदेश से क्रय किया गया। क्रय संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार एवं निर्माण कार्य संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार।

सीएमएचओ कार्यालय भोपाल द्वारा किये गए भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

153. ( क्र. 4078 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीएमएचओ भोपाल कार्यालय में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक लगाई गई विभिन्न चार पहिया वाहनों की समस्त जानकारी एवं भुगतान किये गए बिलों की प्रतियाँ प्रदाय करें? वाहनों के भुगतान किस-किस को कब-कब, कितना-कितना किया गया जानकारी प्रदाय करें? (ख) क्या यह सही है कि वाहन क्रमांक MP04T4533 एवं MP19BA0310 जो कि आरटीओ में ऑटो रिक्शा एवं बाइक के प्रकार में पंजीकृत हैं, का भुगतान स्विफ्ट डिजायर कार के नाम से किया गया है? यदि हाँ, तो भुगतान कब और किसके नाम से कितना किया गया? क्या इसकी कोई जाँच की गई? यदि हाँ, तो जाँच कार्यवाही से अवगत करावें, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं? किस-किस के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जाएगी? इस तरह के और कितने वाहनों के भुगतान में गड़बड़ी पाई गई है? (ग) क्या इस संबंध में लोकयुक्त द्वारा कोई जाँच की जा रही है, यदि हाँ, तो लोकयुक्त द्वारा विभाग से अब तक किये गए पत्राचार की प्रति उपलब्ध कराएं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) वाहन क्रमांक MP04TA4533 एवं MP19BB0310 का उपयोग एवं भुगतान किया गया है। विस्तृत जांच की गईजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला शिक्षा केंद्र डी.पी.सी. की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

154. ( क्र. 4081 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में देवास जिला शिक्षा केंद्र में डी.पी.सी. का नाम, पदस्थापना संबंधी जानकारी नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ख) दिनांक 01.04.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक किये गये भुगतानों की सूची जेम पोर्टल पर जारी की गई निविदा, क्रय आदेश एवं जिला क्रय समिति की बैठक के रजिस्टर की समस्त छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) दिनांक 15.10.2023 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में डी.पी.सी. कार्यालय के आवक-जावक की पंजी की प्रमाणित प्रति, जिला पंचायत अध्यक्ष देवास के द्वारा डी.पी.सी. कार्यालय देवास को दिये प्रत्येक पत्र की छायाप्रति एवं प्रत्येक पत्र पर किये गये पालन प्रतिवेदन प्रदान करें। (घ) क्या देवास जिले में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा प्राप्त विद्यालयों में भारत सरकार एवं म.प्र. सरकार के द्वारा निश्चित अनुपात में विद्यालय के यु-डाईस 2022 एवं 23-24 के अनुसार अल्पसंख्यक छात्र एवं शिक्षक नहीं है। (ड.) यदि हाँ, तो डी.पी.सी. देवास के द्वारा इन संस्थाओं को कलेक्टर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशों के बाद भी शासन को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) श्री प्रदीप कुमार जैन, डी.पी.सी. के पद पर म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश दिनांक 11.01.2023 अनुसार कार्यरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 है। (ख) प्रश्‍नांश अनुसार भुगतान की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। जेम पोर्टल पर जारी की गई निविदा, क्रय आदेश एवं स्वीकृति से संबंधित विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ग) दिनांक 15.10.2023 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में डी.पी.सी. कार्यालय की आवक-जावक पंजी की प्रमाणित प्रति, जिला पंचायत अध्यक्ष देवास द्वारा डी.पी.सी. कार्यालय देवास को दिए गए प्रत्येक पत्र की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। पालन प्रतिवेदन के संबंध में लेख है कि मान. जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत की साधारण सभा में चाहे गये बिन्दुओं का प्रति उत्तर दिया गया है। (घ) अल्पसंख्यक छात्र एवं शिक्षक के अनुपात के सत्यापन के संबंध में समिति बनाकर सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है।                             (ड.) उत्तरांश (घ) के प्रकाश में निरंक।

जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय द्वारा नियुक्तियां

[स्कूल शिक्षा]

155. ( क्र. 4082 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक 3088 भोपाल दिनांक 04.05.2022 के द्वारा देवास एवं इंदौर जिले में छात्रावास वार्डन, सहायक वार्डन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा वृद्धि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक के सभी दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र देवास एवं इंदौर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक-बालिका छात्रावास में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा केन्द्र की कार्यालय की नोटशीट की छायाप्रति भी उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रभारी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी के द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के अनुसार जिला नियुक्ति समिति के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के स्थाई शिक्षा समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन नियमानुसार नियुक्ति समिति की बैठक बुलाकर प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 3088 दिनांक 04.05.2022 जारी नहीं किया गया है। सेवावृद्धि के संबंध में पत्र क्रमांक/राशिके/एसजीयू/ 2022/3038 भोपाल दिनांक 04.05.2022 की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' पर है। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र देवास एवं इन्दौर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। (ग) जिला देवास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' पर है एवं जिला इन्दौर में कार्यालयीन अभिलेख अनुसार 9 सहायक वार्डन की सेवावृद्धि जिला नियुक्ति समिति के पदेन अध्यक्ष एवं जिला मिशन संचालक से अनुमोदन उपरांत वर्ष 2019-20 की अवधि के लिये की गयी थी। दिनांक 01.04.2020 से वर्तमान तक सेवा वृद्धि के संबंध में जिला नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना शेष है।

परमिट से प्राप्त राजस्व

[परिवहन]

156. ( क्र. 4087 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक विभिन्न कैटेगरी के वाहनों का कितनी-कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ तथा उनसे किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितनी निजी सवारी बसों को परमिट दिया गया तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार बताएं। (ग) प्रश्‍नाधीन वर्षों में राज्य के बाहर सवारी‌ यात्रा के लिये कितनी बसों को परमिट दिए गए तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग को किस-किस मद में कितना-कितना राजस्व मिला तथा किस-किस मद में कितना‌ व्यय हुआ? विभाग को प्रतिवर्ष कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई? यदि लाभ हुआ तो उसका क्या उपयोग किया गया?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

टेबलेट क्रय में अनियमितता की जांच

[स्कूल शिक्षा]

157. ( क्र. 4089 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022 में गुना जिले में टेबलेट खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है प्रति टेबलेट का वास्तविक मूल्य 8 हजार रूपये का है एवं बिल 15 हजार के हिसाब से भुगतान किया गया यदि हाँ, तो भ्रष्टाचार करने वाले प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच की गई है, यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्या कलेक्टर गुना द्वारा जांच की गई है यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या कलेक्टर गुना ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को जांच में दोषी मानकर आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ता‍व दिया गया है यदि हाँ, तो क्या‍ कार्यवाही हुई यदि नहीं, तो कब तक होगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कलेक्टर जिला गुना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार 06 प्राचार्यो द्वारा प्रति टेबलेट की दर रूपये 8600/- के विरूद्ध इससे अधिकतम राशि में निर्देशों के विपरीत टेबलेट क्रय किये जाने से संबंधित प्राचार्यों एवं जिला शिक्षा अधिकारी, गुना की लापरवाही परिलक्षित होने के फलस्वरूप कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। शेषांश उत्तरांश (क) अनुसार।

जमीन अधिग्रहण मुआवजे के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

158. ( क्र. 4090 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर परियोजना हेतु जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, क्या‍ संबंधित किसानों को मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है? यदि हाँ, तो संबंधित कृषकों के रकवा एवं दी गई मुआवजा राशि का विवरण ग्रामवार/पटवारी हल्कावार उपलब्ध करायें, लंबित प्रकरणों की जानकारी का विवरण कारण सहित ग्रामवार/पटवारी हल्कावार उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली तहसीलों में 01.01.2022 में प्रश्‍न दिनांक तक अनुविभागीय कार्यालय में खसरा सुधार एवं नक्शा सुधार के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुये? आवेदकों के नाम, पता सहित विवरण उपलब्ध करायें। कितने प्रकरण लंबित हैं? आवेदकों के नाम कारण सहित विवरण उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

कलेक्‍टर कार्यालय में पदस्‍थ राजस्‍व कर्मचारी के नियम विरूद्ध आदेश

[राजस्व]

159. ( क्र. 4106 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या कलेक्टर जिला भोपाल को राजस्व विभाग में पदस्थ कर्मचारी के आवेदन पत्र के आधार पर उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री म.प्र. शासन के कार्यालय से पत्र क्रमांक 1336 दिनांक 03/06/2024 प्राप्त हुआ है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के आचरण के संबंध में नियम बनाए गए हैं तथा उक्त संबंध में ज्ञाप क्रमांक 1272/प्रसको/70 दिनांक 12.11.1970 एवं 1575/1964/एक (3) दिनांक 27.09.1969 जारी किए गए है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त शासकीय सेवक द्वारा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 का उल्लंघन करने से संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही सम्यक जांच के पश्चात ही की जाती है।

केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारंभ कराना

[जल संसाधन]

160. ( क्र. 4111 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना कब और कितनी लागत की स्वीकृत की गई है? कृपया समस्त अद्यतन जानकारी से अवगत कराएं। पूरी योजना की समस्त छायाप्रतियां प्रदाय करें।                                    (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताए कि कौन-कौन से जिले के कौन-कौन सी तहसीलों के कौन-कौन से ग्रामों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन/शिलान्यास कब होगा? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि क्या इसके टेंडर कराए जा चुके हैं, तो किस दर पर, किस ठेकेदार को क्या-क्या कार्य कराने कार्य आदेश किस समयावधि में कार्य पूर्ण कराने कब दिया जा चुका है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय कर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब से उपरोक्त कार्य प्रारंभ हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना दिनांक 22.12.2021 को लागत रूपये 44,605/- करोड़ की स्वीकृत की गई। परियोजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ'' (पृ.1 से 9) अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर परियोजना के प्रारंभिक सर्वेक्षण अनुसार मध्य प्रदेश के अनुमानित लाभान्वित होने वाले जिलों, तहसीलों एवं ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब'' (पृ.1 से 48) अनुसार है।                                (ग) परियोजना का भूमि पूजन/शिलान्यास किये जाने की तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ, परियोजना अंतर्गत दौधन बांध और इसके सहायक कार्यों की निविदा केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी कर तकनीकी वाणिज्यक निविदाएं दिनांक 11.03.2024 को खोली जाना एवं वित्तीय निविदाएं दिनांक 14.06.2024 को खोली जाना प्रतिवेदित है। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है, कार्यादेश एवं कार्य प्रारंभ की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भवन विहीन स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

161. ( क्र. 4115 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) दतिया जिले में प्राईमरी स्‍कूल, मिडिल स्‍कूल, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल कितने विद्यालय संचालित है? कृपया जानकारी दें तथा उक्‍त सभी शालाओं/विद्यालयों के पास कितने-कितने भवन है तथा कितने भवन विहीन है? कृपया ग्रामवार, शहरी क्षेत्र में स्थित संचालित भवन और भवन विहीन शालाओं की अलग-अलग जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) दतिया जिले में क्‍या शासन द्वारा वर्ष 2024-2025 में आवश्‍यकता अनुसार प्राईमरी स्‍कूल मिडिल स्‍कूल, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल नवीन दिया जाना प्रस्‍तावित है यदि हाँ, तो कितने-कितने कृपया जानकारी दें? (ग) क्‍या उक्‍त शालाओं के भवनों में लाईटें, पंखे, बिजली, लैब, कम्‍प्‍यूटर एवं पानी शौचालय की समुचित व्‍यवस्‍थायें है यदि हाँ, तो शालावार अलग-अलग जानकारी दें? (घ) क्‍या शासन हिनौतिया हाई स्‍कूल भवन विहीन सहित अन्‍य प्राईमरी स्‍कूल, मिडिल स्‍कूल, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में पढ़ने वाले अध्‍ययनरत विद्यार्थियों को पानी, गर्मी, सर्दी के मौसम से बचाने के लिये उचित ढंग से विद्याध्‍ययन कराने के लिये नवीन शाला भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2024-25 में कराया जायेगा? यदि हाँ, तो क्‍या शासन अतिशीघ्र बजट आवंटित कर निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूरी करेंगे यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कृपया कारण सहित बतायें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  पर है।                            (ख) जी नहीं। नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।                                 (घ) भवन निर्माण हेतु स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला चिकित्‍सालय एवं मेडीकल कॉलेज में ऑउटसोर्स सेवाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

162. ( क्र. 4116 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा सफाई, सुरक्षा एवं मरीजों के पंजीयन में आउटसोर्स की सेवाएं दिये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो क्या कृपया नियम निर्देश की प्रतिया उपलब्ध करायें। (ख) क्या दतिया जिला स्थित मेडि‍कल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में उक्त सभी सेवायें सफाई, सुरक्षा, ओ.पी.डी., आई.पी.डी. की व्यवस्थायें दी जा रही है यदि हाँ, तो क्या जिला चिकित्सालय द्वारा खरीदे जाने वाले सामान जैसे ए.सी., कूलर एवं अन्य उपकरण का प्रति नग के हिसाब से दी जाने वाली राशि एवं विक्रेता के संस्‍थान का पूर्ण व स्पष्ट पता एवं पक्के बिलों की कॉपी प्रदान करें। सिविल सर्जन एवं सीएमएचओ कार्यालय में कितने वाहन किराये अथवा ठेकों से लगाये गये है? क्या विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सिर्फ टैक्सी परमि‍ट गाड़ी ही लगाई जा सकती है यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कितने वाहन संचालित है उनके रजिस्ट्रेशन की कॉपी, वाहन मालिक का नाम, पता एवं लॉगबुक की कॉपी उपलब्ध करायें। जिला चिकित्सालय में मरीजो के पंजीयन करने वाली एजेन्सी विजन इनेस्ट बैंक द्वारा कितने कर्मचारी लगाये गये है उनको वर्तमान कलेक्टर रेट से वेतन दिया जाता हो तो कर्मचारियों की खातों में डाली जाने वाली माहवार वेतन NEFT या वेतन ट्रांसफर की कॉपी उपलब्ध करायें। क्या कार्य कर रही कंपनी द्वारा कर्मचारियों का EPF-ESI कटौती की जा रही है? यदि हां तो प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या शासन द्वारा मरीजों को दिये जा रहे पौष्टिक भोजन में कौन-कौन से आईटम दिये जाते है? कृपया मीनू सूची प्रदान करें। क्या मरीजों को दिये जा रहे भोजन का भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हां तो किसके द्वारा किया जाता है? कृपया जानकारी दें। क्या सी.एम.एच.ओ. ऑफिस द्वारा पी.एस.सी. उचाड़, थरेट, बडौनी, सोनागिर, भाण्डेर, बसई, इदंरगड, सेवढ़ा में भी आउटसोर्स पर सफाई और सुख्ता कर्मचारी कितने-कितने कर्मचारी उपलब्ध कराये गये है? कृपया मांग एवं उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के नाम, पते, सहित संख्या बतायें क्या-क्‍या उक्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान आउटसोर्स कंपनी द्वारा दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार वेतन पत्रक प्रदान करें। क्या उक्त PSC में CMHO द्वारा रोगी कल्याण समिति द्वारा सफाई कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मचारी रखे गये है यदि हाँ, तो क्या उनका वेतन भुगतान रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो कृपया वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक सभी कर्मचारियों के नाम तथा वेतन की जानकारी PSC की वर्षवार प्रदान करें। (घ) क्या शासन द्वारा अटैचमेंट किये जाने के नियम निर्देश दिये गये है यदि हाँ, तो नियम निर्देशों की प्रतिया उपलब्ध कराये। यदि नहीं, तो CMHO द्वारा दतिया जिला में उदगवां, भगुआपुरा, आदि अन्य स्थानों पर अटैचमेंट किये गये है यदि हाँ, तो क्यों? कृपया कारण सहित बताये। अटैचमेंट में पदस्थ कर्मचारी की अवधि निश्चित है अथवा नहीं कृपया जानकारी दें। क्या नियम विरुद्ध किये गये अटैचमेंट समाप्त किये जायेगें? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

धार्मिक स्‍थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विस्‍तार

[पर्यटन]

163. ( क्र. 4119 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पर्यटन विभाग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के प्रमुख धार्मिक स्‍‍थलों पर सुविधा विस्‍तार व पर्यटन सुविधाओं इत्‍यादि को लेकर कार्य करने की कोई योजना है? (ख) क्‍या विभाग द्वारा रायसेन जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्‍थल य‍था मां नर्मदा बौरास घाट, सुनवाहा माता मंदिर, सीहोर रामरसिया दरबार, नीलकंठेश्‍वर मंदिर हरदौट, सौजनी धाम साँईखेड़ा इत्‍यादि का कोई सर्वे धर्मस्‍व विभाग से समन्‍वय कर किया है क्‍या? क्‍या इन प्रमुख धार्मिक स्‍थलों में सामान्‍य सुविधाओं की स्‍थापना व पर्यटन की दृष्टि से कुछ अधोसंरचना विकास, अमेनिटीज आदि का निर्माण श्रद्धालुओं व पर्यटकों के हित को ध्‍यान में रखकर किये जाने पर विचार किया जावेगा क्‍या? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) उल्‍लेखित स्‍थलों को लेकर विभागीय योजनाओं के तहत कार्य करने हेतु विभाग प्रस्‍ताव तैयार कर स्‍वीकृत करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

गुलाब सागर नहर से सिंचाई

[जल संसाधन]

164. ( क्र. 4125 ) श्री विश्वामित्र पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीधी तहसील बहरी के कितने तथा कौन-कौन से ग्रामों में गुलाब सागर नहर से सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या तहसील बहरी के ग्रामों में नहरों का निर्माण तय मार्ग एवं मानक अनुसार पूरे ग्राम में सिंचाई की सुविधा को दृष्टिगत रखकर किया जा रहा है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में यदि नहीं, तो मनमानी पूर्ण, गुणवत्ताविहीन तथा नहर निर्माण की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जावेगी। (घ) कब तक जाँच कराकर कार्यवाही होगी तथा कब तक तय एवं उचित मार्ग से नहरों का निर्माण पूर्ण होगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट  अनुसार है।                            (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छप्पन"

भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

165. ( क्र. 4129 ) श्री केशव देसाई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) विधानसभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रश्‍न दिनांक तक शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत है, कितने भरे है एवं कितने रिक्त है? रिक्त पदों की पदवार एवं वि‌द्यालयवार जानकारी देवें। क्या रिक्त पदों को भरने संबंधी शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है? (ख) भिण्ड जिले में ऐसे कितने वि‌द्यालय है, जिनमें बाउण्‍ड्रीवॉल नहीं है एवं कितने विद्यालय है, जिनके पास में शासकीय भूमि उपलब्ध है, लेकिन खेल मैदान विकसित नहीं है? विद्यालयवार जानकारी देवें। क्या शासन द्वारा ऐसे विद्यालयों में सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल एवं खेल मैदान का निर्माण कार्य किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतायें, यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विधानसभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये है एवं वर्तमान में कितने कार्य प्रगतिरत है? प्रगतिरत कार्यों की भौतिक स्थिति एवं वित्‍तीय जानकारी कार्यवार दी जाए। प्रगतिरत/अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने संबंधी क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। रिक्त पदों पर उच्च पद प्रभार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) शालावार जानकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। बाउण्‍ड्रीवॉल एवं खेल मैदान की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में निर्माण कार्य पूर्ण एवं प्रगति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। केवल शासकीय हाई स्कूल कनीपुरा में एक अतिरिक्त कक्ष एवं एक अटल टिंकरिंग कक्ष स्वीकृत होकर निर्माण हेतु सीमांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।

आपराध‍िक प्रकरण में विभाग द्वारा कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

166. ( क्र. 4131 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ संजय दुबे, सहायक ग्रेड-2 के विरूद्ध फर्जी घोटाले में किन धाराओं में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है, वर्तमान में विभाग द्वारा प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रकरण निराकृत हो चुका है अथवा लंबित है? यदि लंबित है तो क्या लंबित रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं उस पर कार्यवाही कब तक होगी और कब तक प्रकरण का निराकण हो जायेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार संबंधित कर्मचारी 01 वर्ष से अधिक से निलंबित रहा, किस अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया, किस अधिकारी द्वारा बहाल किया गया, क्या बहाल किये जाने हेतु अधिकारी अधिकृत हैं? यदि है तो किस नियम के तहत बहाल किया गया है? छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार संबंधित के पद के अनुरूप निलंबन से बहाल किये जाने हेतु किस स्तर की विभागीय जांच कमेटी गठित की गई थी, कमेटी के गठन के आदेश, जाँच प्रतिवेदन अभिमत की छायाप्रति उपलब्ध कराये। क्या शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया गया था। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) वर्तमान में संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना कहां है क्या वहां कार्य संपादित कर रहा है या नहीं यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्‍त

[स्कूल शिक्षा]

167. ( क्र. 4134 ) श्री हेमंत कटारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्या श्रीमती शशि सेंगर पुत्री श्री रामबहादुर सिंह सेंगर पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 1983 में हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अनुक्रमांक 111952 से शामिल हुई थी तथा उन्हें उक्त परीक्षा में 329/800 अंक प्राप्त हुये थे? यदि हाँ, तो अंकसूची की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये। (ख) क्या श्रीमती शशि सेंगर पुत्री श्री रामबहादुर सिंह सेंगर पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा उक्त हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अंकसूची में कूटरचना कर प्राप्त हुये कुल 329 को 529 दर्शाकर संस्कृत शाला अटेर, जिला भिण्ड में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति आदेश क्र. स्था 88/207, दिनांक 07.02.1989 के माध्यम से की गई, जिसका स्थाईकरण आदेश क्र.स्था0/90/2006, दिनांक 05.07.1990 है? वर्तमान में श्रीमती शशि सेंगर (भदौरिया) शिक्षिका के पद पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय आर्यनगर भिण्ड, जिला भिण्ड के पद पर पदस्थ है? पूर्ण जानकारी दी जाये।                       (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या श्रीमती शशि सेंगर (भदौरिया) शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक विद्यालय आर्यनगर भिण्ड, जिला भिण्ड का उपरोक्तानुसार शैक्षणिक दस्तावेज में कूटरचना कर शासकीय नौकरी प्राप्त करने संबंधी कृत्य आपराधिक श्रेणी का है? यदि हॉं, तो क्या उक्त के विरूद्ध तत्काल जाँच कराकर अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर कार्यवाही की जाकर शासकीय सेवा से बर्खास्त किया जायेगा? यदि हॉं, तो कब तक समय-सीमा बताई जाये।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                              (ख) श्रीमती शशि सेंगर के कूटरचित अंकसूची के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 04.07.24 के द्वारा दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। जी हाँ। जी हां।                              (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। शेषांश जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

 

 

टेलीकन्‍सल्‍टेंसी कंपनियों के माध्‍यम से भ्रष्‍टाचार

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

168. ( क्र. 4135 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन द्वारा प्रदेश में आउटसोर्स पर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍तर पर विशेषज्ञ सेवाओं की प्रदायगी हेतु टेलीकन्‍सल्‍टेशन सेवायें ली गई है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से योजना की पूर्ण जानकारी सहित प्रति कन्‍सल्‍टेशन हेतु कंपनी को कितनी राशि भुगतान की जा रही है तथा इसमें लाभ लेने वाले मरीज के सत्‍यापन का क्‍या आधार रखा गया हैं? (ख) प्रदेश में उक्‍त योजना में कौन-कौन सी सेवा प्रदाता टेलीकन्‍सल्‍टेशन कंपनियों का चयन किया गया? चयन हेतु क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित किये गये? चयनित कंपनी का नाम, पता सहित प्रत्‍येक कंपनी को कितने मरीजों हेतु प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया गया, पूर्ण जानकारी दी जायें? (ग) क्‍या टेलीकन्‍सल्‍टेशन कंपनियों द्वारा फर्जी मरीज दर्शाकर फर्जी भुगतान प्राप्‍त करने की शिकायतें विभाग को प्राप्‍त हुई? यदि हाँ, तो किस कंपनी के विरूद्ध शिकायत की वर्तमान स्थिति क्‍या है? क्‍या ऐसी कंपनी एवं इसमें लिप्‍त अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी निविदा में एजेंसी के चयन के लिये निर्धारित निविदा दस्तावेज अनुसार चयन हेतु मापदण्ड जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं चयनित कंपनी का नाम, पता एवं राशि के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फसल क्षति का राजस्‍व अधिकारियों द्वारा गबन किया जाना

[राजस्व]

169. ( क्र. 4154 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की फसल क्षतिपूर्ति की राशि प्रभावित किसानों के खातों में राजस्व अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा दूसरों के खातों में राशि डालकर करोड़ों रूपये की हेराफेरी किये जाने का मामला का खुलासा पिछले वर्ष महालेखाकार की रिपोर्ट में हुआ था? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस जिलों में यह हेराफेरी कुल कितनी राशि की, की गई? (ग) उक्त मामले में किन-किन राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/पटवारी एवं लिपिकों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं गबन की कितनी-कितनी राशि रिकवर की गई? (घ) क्या उक्त घोटाले से संबंधित नस्तियां उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) महालेखाकार द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश के कुछ जिलों में राहत राशि वितरण में अनियमितता के मामलों का उल्‍लेख किया गया था।                                (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) महालेखाकार द्वारा उल्‍लेखित मामलों में जिलों द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किये गये थे।

प्रदेश में एम्‍बुलेंस के अभाव में मरीजों की मृत्‍यु होना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

170. ( क्र. 4155 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के संज्ञान में रहता है कि प्रदेश में मरीजों को समय पर चिकित्सा हेतु चिकित्सालय ले जाने हेतु एम्बुलेंस के समय पर न मिलने पर हृदयघात व एक्सीडेंट से मरीजों की मृत्यु हो रही है? यदि हाँ, तो 13 दिसम्बर 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक एम्बुलेंस के अभाव में कितने मरीजों की मृत्यु हुई? संख्या बतायें। (ख) क्या यह सही है कि भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा के माननीय विधायक श्री केशव देसाई (अनुसूचित जाति) के भाई की हृदयघात आ जाने से समय पर चिकित्सालय ले जाने हेतु समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर उनकी मृत्यु हो गई थी? इस संबंध में कलेक्टर भिण्ड के विभाग के अधिकारियों एवं माननीय मंत्रियों को भी अवगत कराया गया था? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?                                (ग) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या यह भी सही है कि गुना जिले की मारकी मऊ में जनजाति वर्ग की महिला को दिनांक 16 जून 2024 को चिकित्सालय ले जाने हेतु समय पर एम्बुलेंस न मिलने पर मृत्यु हो गई थी? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।                              (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) जी नहीं। लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग की रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम अंतर्गत प्रावधान नहीं है।

मापदण्‍डों का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

171. ( क्र. 4160 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विगत दो शैक्षणिक सत्र में कितनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संस्था/कॉलेज का नाम, पाठ्यक्रम, सीट संख्या, आदेश की प्रति सहित प्रवेशित छात्रों की सूची, ऑनलाईन आवेदन की संख्‍या दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया है तो संस्थाओं के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण प्रतिवेदन, जांचकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल सहित जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें, सक्षम आदेश की छायाप्रति सहित बताये? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक म.प्र. सह-चिकित्सीय शिक्षा (सह-चिकित्सीय संस्थाओं की स्थापना के लिये नियम तथा मार्गदर्शक) नियम 2007 के अनुसार अद्योसरंचना, भूमि, अस्पताल एवं लैब सहित अन्य मापदण्डों का पालन इन संस्थाओं में किया गया है तो निरीक्षण प्रतिवेदन/भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में किन-किन अनिवार्य शर्तों एवं अनुमतियों का पालन मान्यता हेतु अनिवार्य है? किस-किस स्तर पर किस-किस प्रतिवेदन पर कितनी निश्चित समयावधि में कार्यवाही किये जाने का नियम है तथा कितने-कितने दिवस किस-किस स्तर पर मान्यता नस्ती प्रचलित हुई? संस्थावार गौशवारा बनाकर मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुपालन में उपलब्ध कराई जाये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कुल 243 संस्‍थानों की मान्‍यताओं का नवीनीकरण किया गया था। संस्‍था/कॉलेज के नाम, पाठ्यक्रम, सीट संख्‍या सहित आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। परिषद द्वारा संचालित एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कुल 249 संस्‍थानों के ऑनलाईन आवेदन प्राप्‍त हुये थे। मध्‍यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में किसी भी संस्‍था को मान्‍यता प्रदान नहीं की गई। (ख) जी नहीं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु भौतिक निरीक्षण में शिथिलता प्रदान करते हुए, मान्‍यता/नवीनीकरण किये जाने हेतु केवल उन्‍हीं संस्‍थाओं से आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिन्‍हें गत सत्र की मान्‍यता प्राप्‍त थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में किसी भी संस्‍था को मान्‍यता प्रदान नहीं की गई। (ग) मध्‍यप्रदेश सह चिकित्‍सीय नियम 2021, दिनांक 08/10/2021 अनुसार मान्‍यताओं का नवीनीकरण किया गया। प्रश्‍नांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) म.प्र. सह-चिकित्‍सीय शिक्षा नवीन नियम, 2021 दिनांक 08/10/2021 तथा पूर्व में प्रकाशित नियम, 2007 दिनांक 26/02/2009 अनुसार अधोसंरचना, भूमि, अस्‍पताल एवं लैब सहित मापदण्‍डों का पालन/मूलभूत सुविधायें होना अनिवार्य है। मान्‍यता हेतु अनिवार्य शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।

जननी एक्‍सप्रेस एवं एम्‍बुलेन्‍स का प्रदेश में संचालन

[परिवहन]

172. ( क्र. 4161 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.आर.एच.एम. द्वारा अनुबंध पर किराए से लिए गए 108 जननी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेन्स के संचालन में हो रही टैक्स चोरी के संबंध में पत्र दिनांक 18/03/2024 के माध्यम से आवेदक पुनीत टंडन द्वारा परिवहन आयुक्त को संबोधित पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें कि पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (ख) उपरोक्त शिकायती पत्र के परिप्रेक्ष्य में यह बतावें कि नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत परिवहन नम्बरों पर दर्ज कितने और कौन-कौन से वाहन संचालित हैं? पंजीकृत नम्बर अनुसार सूची दें। (ग) शिकायती पत्र के आधार पर बतावें कि जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से प्रदेश को किस-किस वाहन से किस अवधि तक कुल कितनी राशि की राजस्व हानि हुई? (घ) टैक्स चोरी के आरोपियों के नाम और पद बतावें और उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? निश्चित समयावधि बतायें। विलम्ब के लिये/बिना अनुमति संचालन पर विभाग में किसकी जिम्मेदारी तय कर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी बतायें। (ड.) जननी एक्सप्रेस एवं एम्बुलेन्स संचालन के क्या नियम है? किन नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा के प्रावधान है? विभाग में रोकथाम के लिये क्या रणनीति तय है उसका पालन कब और कैसे किया जाता है? जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

विस्‍थापित परिवारों को पट्टे का प्रदाय

[राजस्व]

173. ( क्र. 4256 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किन-किन जिलों में कितने-कितने सिंधी विस्‍थापित परिवारों को पट्टे प्रदान किये गये? जिलेवार, शहरवार, जानकारी दें। (ख) किन-किन जिलों में कितने-कितने प्रकरण विस्‍थापितों के कारणों से लंबित हैं? कब तक उनका निराकरण कर प्रदान किये जाएंगे? जिलेवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है

परिशिष्ट - "अट्ठावन"