मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आजीविका
मिशन के
अंतर्गत
अगरबत्ती
मशीनों का
क्रय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 5144 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह-अक्टूबर, 2017 से फरवरी, 2021 तक की अवधि में आजीविका मिशन के अंतर्गत रायसेन, छतरपुर जिले के किन-किन विकासखण्डों में स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन द्वारा कुल कितनी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक अगरबत्ती निर्माण की कितनी-कितनी मशीनें कितने-कितने मूल्य की किन एजेन्सी के माध्यम से किस कंपनी की खरीदी जाकर महिला स्व-सहायता समूह को उपलब्ध कराई गयी हैं एवं मशीनों के माध्यम से कितनी राशि की अगरबत्ती का निर्माण किया जाकर, उस राशि को किस खाते में डाला गया? उसकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ अगरबत्ती निर्माण के लिये कच्चा माल क्रय करने की बिल वाउचर की छायाप्रति के साथ पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (ख) क्या उक्त मशीनें महिला स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं जाकर धार जिले के बदनावर से खरीदी गईं हैं? यदि हाँ, तो उक्त किन-किन महिला स्व-सहायता समूहों को कितनी-कितनी राशि किस माध्यम से उपलब्ध करायी गयी? (ग) उक्त महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा क्या माइक्रो क्रेडिट प्लान में मशीन खरीदने संबंधी सहमति पंजीयन की जाती है? यदि हाँ, तो उक्त मशीन खरीदी की उन समूह सदस्यों के माइक्रो क्रेडिट प्लान की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। यदि समूह सदस्यों के द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान की गतिविधियों में उक्त गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया तो उक्त मशीनें किन नियमों/प्रावधानों के तहत खरीदी गयीं? स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक के पत्र क्रमांक 6810/रा.ग्रा.आ.मि./मिशन अंत्योदय/2017, दिनांक 23.10.2017 द्वारा समस्त जिला परियोजना प्रबंधक को भेजा गया था? यदि हाँ, तो पत्र का विवरण देवें। (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किये जा रहे अगरबत्ती निर्माण में की गयी अनियमितताओं आदि के संबंध में विभाग/अजीविका मिशन को शिकायतें प्राप्त हुईं हैं? यदि हाँ, तो कितनी शिकायतें किस-किस के संबंध में प्राप्त हुईं हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) माह अक्टूबर, 2017 से फरवरी, 2021 तक की अवधि में आजीविका मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले के विकासखण्ड गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा एवं बाड़ी विकासखण्डों में 23 मशीनें तथा छतरपुर जिले के नौगांव, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा, बकस्वाहा, छतरपुर, लवकुशनगर एवं गौरिहार विकासखण्डों में कुल 51 मशीनें महिला स्व-सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों द्वारा क्रय की गईं। रायसेन के समूह/संगठनों द्वारा मशीनों से अगरबत्ती निर्माण किया गया, जिसके कच्चे माल की राशि रू. 1,59,980/- थी। इस राशि को पुनः कच्चा माल खरीदने एवं परिचालन लागत पर व्यय किया गया तथा लाभांश राशि रू. 5,200/- संगठन के खाते में डाली गयी। छतरपुर के समूह/संगठनों द्वारा कच्चे माल पर राशि रू. 12,46,320/- व्यय किया गया, जिसे पुनः कच्चा माल खरीदने एवं परिचालन लागत पर व्यय किया गया। रायसेन एवं छतरपुर में संबंधित समूह एवं संगठनों द्वारा ऑडिट नहीं कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ, रायसेन की कुल 04 महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा स्वयं जाकर 2 मशीनें धार जिले के बदनावर विकासखण्ड के क्रय की गईं। रायसेन जिले के हर्ष, शांति, सरस्वती एवं रोशनी स्व-सहायता समूहों को बदनावर विकासखण्ड से अगरबत्ती मशीन क्रय हेतु पृथक से कोई राशि प्रदाय नहीं की गई। जिला छतरपुर में धार जिले के बदनावर विकासखण्ड से अगरबत्ती की मशीन नहीं खरीदी गई। (ग) जी हाँ, महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान में मशीन खरीदी संबंधी विवरण अंकित किया जाता है। रायसेन जिले में कुल 04 स्व-सहायता समूहों द्वारा 02 मशीनें क्रय की गईं, समूहों द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाया गया है। शेष 21 मशीनों का क्रय ग्राम संगठनों/ग्राम उत्थान समितियों द्वारा उपार्जन नियमों का पालन करते हुए किया गया, जो ग्राम संगठन/ग्राम उत्थान समिति के अधिकार क्षेत्र में है। छतरपुर जिले में आजीविका मिशन अंतर्गत 14 समूहों द्वारा मशीन खरीदी की गई जिसका माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाया गया है। शेष 37 मशीनों का क्रय आजीविका मिशन अंतर्गत प्रदत्त राशि से नहीं किया गया है, अतः शेष जानकारी निरंक है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) राज्य कार्यालय से जारी मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों को पत्र क्रमांक 6810/रा.ग्रा.आ.मि./मिशन अंत्योदय/2017 भोपाल दिनांक 23.10.2017 का आशय था कि उत्कृष्ट एवं प्रभावी गैर कृषि गतिविधियों से समूह सदस्यों को जोड़ा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को आजीविका के नवीन अवसर लाभ प्राप्त हो सकें। क्षेत्रीय प्रयासों एवं प्रगति से भी राज्य कार्यालय को अवगत कराने की दृष्टि से भी पत्र भेजा गया था, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ड.) जी हाँ, उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में अनियमितता आदि के संबंध में विभाग एवं आजीविका मिशन को मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन, सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक संचार, आजीविका मिशन, जिला परियोजना प्रबंधक छतरपुर एवं रायसेन जिले में पदस्थ आजीविका मिशन कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। जिला छतरपुर की शिकायत का एक बिन्दु आंशिक प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिये कलेक्टर जिला छतरपुर को पत्र क्र. 6378, दिनांक 21.12.2020 से लेख किया गया है। शेष राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतों पर जाँच कार्यवाही प्रचलन में है।
पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 5396 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों ने स्वीकृत सभी मदों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया है? (ख) क्या उन निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करा लिया है? यदि नहीं, तो ऐसे कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण हैं और क्यों? इन निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ग) क्या पंचायत विभाग के उपयंत्रियों द्वारा अपने क्षेत्रों में रूचि नहीं लिये जाने के कारण पंचायतों में अनेक निर्माण कार्य लंबित हैं? (घ) स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण न करने पर विभाग द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रश्नांश (क) की अवधि में किन-किन ग्राम पंचायतों में आर्थिक अनियमितता के प्रकरण दर्ज हुये? कितने प्रकरणों में सजा एवं आर्थिक दण्ड वसूली की कार्यवाही की गई? (ड.) क्या विभाग पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के मांगलिक कार्यक्रमों हेतु पंचायत विभाग से प्रत्येक ग्राम पंचायत में मांगलिक भवनों की स्वीकृति जारी करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी में ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। किंतु जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में ग्राम पंचायत करपा, लपटी, पोंडी, सालरगांदी, किरगी एवं जरही इस प्रकार कुल 6 ग्राम पंचायतों में आर्थिक अनियमितता के प्रकरण विचाराधीन हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) विभाग द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायत की मांग एवं बजट उपलब्धता अनुसार स्वीकृति जारी की जाती है।
स्वीकृत सामुदायिक भवनों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 2621 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायती राज संचालनालय के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में नीमच जिले में टाईप-1 एवं टाईप-2 सामुदायिक भवनों एवं उनकी बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु प्रदाय राशि के विरुद्ध नीमच जिले में कितने सामुदायिक भवन एवं उनकी बाउण्ड्रीवाल पूर्ण हो चुकी हैं? पूर्ण एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों की जिलेवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये निर्माण कार्यों में से नीमच जिले के अपूर्ण सामुदायिक भवनों एवं उनकी बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में क्या संबंधित ग्राम पंचायतों को द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अभाव के कारण 06 निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं की गई है। कार्य पूर्ण होने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अभाव के कारण 06 निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुरैना क्षेत्रांतर्गत नवीन सड़क का निर्माण
[लोक निर्माण]
4. ( *क्र. 5496 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना क्षेत्र की बहुप्रतिक्षीत रोड जौरा से व्हाया निरार माता होते हुए पहाड़गढ़ तक एवं पहाड़गढ़ से सहसराम तक व सेमई से व्हाया रामपुर होते हुए, जिला श्योपुर की सीमा तक स्वीकृत होकर टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी है? यदि हाँ, तो ठेकेदार कम्पनी द्वारा कब निविदायें डाली गयीं और किस दिनांक को निविदायें खोली गयीं? (ख) क्षेत्र की उक्त बहुप्रतीक्षित रोडों के लिए क्षेत्र की जनता निर्माण हेतु लालायित है, किंतु उक्त सड़क निर्माण में संबंधित ठेकेदार को कार्यादेश जारी क्यों नहीं किया जा रहा है और कब तक कार्यादेश जारी कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सड़क निर्माण हेतु कितनी बार निविदायें किस-किस प्रकार से जारी की गयीं और वर्तमान में किस ठेकेदार कम्पनी को किस दर पर निविदा प्राप्त हुई है? (घ) क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित उक्त सड़क निर्माण को कब तक कार्यादेश जारी कर निर्माण प्रारंभ कराया जा सकेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश में उल्लेखित सेमई से व्हाया रामपुर होते हुए श्योपुर जिले की सीमा तक का मार्ग स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया जा सका है। अत: समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है एवं नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही प्रतिभागी ठेका कंपनी की प्राप्त निविदा दर बताई जा सकेगी। (घ) वर्तमान में निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतएव कार्यादेश जारी करने एवं निर्माण कार्य प्रारंभ करने के संबंध में समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
सहायक परियोजना यंत्री बड़वानी के कार्यालय हेतु अनुबंधित वाहन
[लोक निर्माण]
5. ( *क्र. 1588 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग जिला बड़वानी के संभागीय परियोजना यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बड़वानी एवं सहायक परियोजना यंत्री बड़वानी के कार्यालयों में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार अनुबंधित वाहनों की जानकारी वर्षवार, कार्यालयवार, वाहन नंबर सहित देवें׀ (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा जारी विभागीय नीति, नियम, निर्देशों की प्रति देवें׀ (ग) प्रश्नांश (क) अनुबंधित वाहनों के संबंध में कार्यालय द्वारा जारी प्रकाशित विज्ञप्ति की कार्यालयीन प्रति देवें׀ (घ) प्रश्नांश (क) में अनुबंधित वाहनों में से कमर्शियल उपयोग के कितने वाहन थे एवं निजी उपयोग के कितने वाहन थे व बिना टेंडर के कितने वाहन अनुबंधित किए गए, उनकी जानकारी देवें एवं नियम विरुद्ध वाहन अनुबंधित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) 17 वाहन कामर्शियल उपयोग के थे। बिना टेण्डर के कोई वाहन अनुबंधित नहीं किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला पंचायत सीहोर में अधोसंरचना विकास पर व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 4687 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत सीहोर के अधोसंरचना विकास के लिये वर्ष 2016-2017 एवं वर्ष 2017-18 में कुल कितनी राशि व्यय की गई? (ख) क्या प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2016-2017 में 145 कार्य की कुल राशि 180 लाख रूपये एवं वर्ष 2017-18 के 190 लाख के कार्य कुल 370 लाख रूपये जिला पंचायत अधिकारी/कर्मचारी की सैलरी मद से व्यय कर अनियमितता की गई थी? क्या इस संबंध में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा विभाग को शिकायत की गई थी? (ग) प्रश्नांश (क) अधोसंरचना मद से प्राप्त राशि किन-किन अधिकारियों के कारण लेप्स हुई, कितनी जारी राशि जिला पंचायत के खाते में वापस जमा कराई गई? क्या इसका सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया था? (घ) क्या विभाग प्रश्नांकित अनियमितता की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अधोसंरचना विकास के लिए वर्ष 2016-17 में रू. 180.00 लाख व्यय किया गया एवं वर्ष 2017-18 में राशि रू. 7.70 लाख व्यय की गई। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) वर्ष 2016-17 की धनराशि आहरण किये जाते समय लेखाधिकारी श्री विजय सिंह कुशवाह पदस्थ थे एवं 2017-18 की धनराशि के आहरण किये जाते समय श्री अमन पस्तोर, जिला कोषालय अधिकारी जिला पंचायत सीहोर में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त थे। वर्ष 2016-17 में कोई राशि वापस जिला पंचायत के खाते में जमा नहीं कराई गई। वर्ष 2017-18 में 113.06 लाख के विरूद्ध 105.36 लाख राशि वापस जिला पंचायत के खाते में जमा कराई गई। सी.ई.ओ. जिला पंचायत स्तर से प्रश्नाधीन प्रमाण पत्र दिये जाने की कोई कार्यालयीन व्यवस्था नहीं है। (घ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2369, दिनांक 19.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित कर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की राशि लैप्स होने के संबंध में तथ्यात्मक विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। विस्तृत जाँच उपरांत ही किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।
जल संवर्धन/सिंचाई सुविधा हेतु तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 5074 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र विदिशा अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा की राशि से कितने जल संवर्धन एवं कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु तालाब निर्माण कार्य कराये गये हैं? जनपद पंचायतवार, संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या मनरेगा की राशि से विभिन्न ग्रामों में स्थित शासकीय पुराने तालाबों का भी जीर्णोद्धार एवं गहरीकरण के कार्य कराये गये? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अवधि में कितने तालाबों पर उक्त कार्य कराये गये? जनपद पंचायतवार, संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या शासन भू-जल संवर्धन एवं सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हेतु कृषकों के हित में स्वयं के खेत में तालाब बनाने के लिये खनिज एवं परिवहन की अनुमति की बाध्यता से कृषकों को मुक्त रखे जाने के संबंध में शीघ्र आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मनरेगा की राशि से कुल 210 जल संवर्धन एवं कृषकों को सिंचाई हेतु तालाब निर्माण आदि कार्य कराये गये हैं। विधानसभा क्षेत्र विदिशा अंतर्गत जनपद पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, 18 कार्य स्वीकृत किये गये। जनपद पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) कृषकों के हित में स्वयं के खेत में तालाब बनाने के लिये खनिज एवं परिवहन की अनुमति लिये जाने बावत कोई भी प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
प्रदेश में संचालित आई.टी.आई. केन्द्र
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
8. ( *क्र. 5276 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितने आई.टी.आई. केन्द्र संचालित हैं? क्या सरकार आवश्यकताओं को देखते हुये नवीन आई.टी.आई. संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? (ख) क्या सरकार उक्त संस्थानों को नवीन तकनीकी युक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो, क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में कुल 243 शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं 875 निजी आई.टी.आई. संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रदेश में 104 विकासखण्ड ऐसे हैं, जिनमें शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। नए संस्थान खोलना तत्समय उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है, अतएव समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 5230 ) श्री संजय शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई जिला इन्दौर में पदस्थ कितने अधिकारी/कर्मचारी जल संसाधन विभाग या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं? नाम व पदनाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पिछले 05 वर्षों में कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी घटिया निर्माण की शिकायत व जाँच में दोषी होकर निलंबित हुए हैं? निलंबित कर्मचारी/अधिकारी की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सहायक प्रबंधक पद पर मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इन्दौर जिले में ही बहाल हुए हैं, उनकी पुन: उसी स्थान पर बहाली क्या नैतिक रूप से उचित है? क्या पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ऐसे निलंबन उपरांत बहाल सहायक प्रबंधक को उनके मूल विभाग जल संसाधन विभाग में पदस्थ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई इन्दौर में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ श्री बी.एल. सोलंकी को प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 18707, दिनांक 11.12.2020 द्वारा निलंबित किया गया था। (ग) जी हाँ। संबंधित सड़क के निर्माण में पाई गई अनियमितता के संबंध में सहायक प्रबंधक श्री बी.एल. सोलंकी को महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई इन्दौर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर निलंबित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक इंदौर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में यह स्पष्ट होने से कि श्री बी.एल. सोलंकी संबंधित कार्य में प्रभारी नहीं थे, अतः उन्हें निलंबन से बहाल कर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई इन्दौर पदस्थ किया गया है। श्री बी.एल. सोलंकी, सहायक प्रबंधक को अन्य इकाई में स्थानांतरण/मूल विभाग वापसी संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
मानचित्रकारों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( *क्र. 3239 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में पदस्थ मानचित्रकारों का प्रारिम्भक वेतनमान 2012 से 9300-34800+3200 से कम करके 5200-20200+2400 निर्धारित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या फरवरी, 2012 के पश्चात् समस्त पदस्थ/कार्यरत मानचित्रकारों को वेतनमान 5200-20200+2400 प्रदान किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित फरवरी, 2012 के पूर्व से पदस्थ विभागीय मानचित्रकारों को पूर्व से प्रदाय प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800+3200 के संबंध में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? क्या वे पूर्ववत इसी वेतनमान पर वर्तमान पद में कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में विभाग में समान पद पर कार्यरत मानचित्रकारों को पृथक-पृथक वेतनमान क्यों दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार हाँ तो क्या शासन इस वेतन विसंगति को दूर करके समस्त मानचित्रकारों को पूर्व निर्धारित प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800+3200 नियुक्ति/पदोन्नति से प्रदाय करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। 2006 के पश्चात भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति/नियुक्ति पर मानचित्रकारों को वेतनमान 5200-20200+2400 प्रदान किया गया है। (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय, भोपाल ने आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 के द्वारा, ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा पर मानचित्रकार को वर्तमान में प्रदाय वेतनमान 5000-8000 (9300-34800+3200) के स्थान पर रूपये 4000-6000 (5200-20200+2400) भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति/नियुक्ति के संशोधित वेतनमान दिया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
मुरार कन्या छात्रावास का निर्माण
[लोक निर्माण]
11. ( *क्र. 5296 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उत्कृष्ट मुरार कन्या छात्रावास स्कूल परिसर में निर्माणाधीन भवन की अनुमानित लागत क्या थी? अभी कितनी राशि का आहरण किया जा चुका है? जनवरी 2021 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) उक्त छात्रावास में कितने कमरे, हॉल, बाथरूम प्रस्तावित थे? कितनी मंजिल बनाकर किस समय-सीमा में तैयार होना है? (ग) उक्त छात्रावास के निर्माण की धीमी गति के क्या कारण हैं? अभी तक प्रथम व द्वितीय तल का कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? क्या अगले शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व छात्रावास छात्राओं को रहने योग्य निर्मित हो सकेगा? पूर्ण जानकारी निर्मित क्षेत्र सहित दी जावे।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र मुरार में 100 सीटर बालक छात्रावास हेतु प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 385.30 लाख एवं 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 386.40 लाख प्राप्त हुई थी, जो कि एक ही अनुबंध में है। कन्या छात्रावास की अनुमानित लागत 385.89 लाख रू. है। जनवरी 2021 तक राशि रू. 153.94 लाख का आहरण किया जा चुका है। (ख) 100 सीटर बालिका छात्रावास में 25 कमरें, 15 बाथरूम, 01 डायनिंग हॉल एवं 01 कॉमन हॉल, 15 टायॅलेट, 01 वार्डन रूम प्रस्तावित है। 3 मंजिल बनाकर अनुबंधानुसार मार्च 2020 तक पूर्ण होना था। (ग) भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य प्रारंभ होने में विलम्ब हुआ तथा बाद में कोविड-19 के कारण 04 माह निर्माण कार्य बाधित रहा। अभी प्रथम एवं द्वितीय तल में 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अगले शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जुलाई-2021 तक छात्रावास का कार्य पूर्ण हो जायेगा। कन्या छात्रावास का कुल निर्मित क्षेत्र 2090 वर्ग मीटर है।
प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत मंदसौर वि.स. क्षेत्र में सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 5066 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि हाँ, तो क्या विधान सभा क्षेत्र मंदसौर के समस्त गांवों को उक्त योजनान्तर्गत पक्की सड़क से जोड़ने की कार्यवाही प्रचलन में ही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है? (ग) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक आबादी तथा मरूस्थल व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की एकल बसावटों व 500 मीटर परिधि के अन्दर आने वाली समूह बसावटों की उपरोक्त आबादी अनुसार डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों को जोड़ा गया है? 500 से अधिक आबादी वाले कितने ग्रामों को नहीं जोड़ा है? (घ) गत 5 वित्तीय वर्षों में मंदसौर विधान सभा में उक्त योजना अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कितने-कितने वर्ष के गारंटी समय-सीमा में किया गया, कितनी समय-सीमा में क्षतिग्रस्त हुईं, कितनों को निर्माणकर्ता ठेकेदार से पुन: बनवाया गया, कितनी आज भी क्षतिग्रस्त हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डानुसार प्रदेश के सभी पात्र ग्रामों को ही जोड़ा जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर 500 या उससे अधिक आबादी वाले पात्र ग्रामों को जोड़ा गया है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। 500 से अधिक आबादी वाले पात्र ग्राम जोड़े जाने हेतु शेष नहीं हैं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। समय-सीमा में कोई सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रतलाम में सागोद रोड फोरलेन पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
13. ( *क्र. 5131 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम में सागोद रोड फोरलेन पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होगा? यह ओव्हर ब्रिज कितनी समयावधि में बनकर तैयार हो जायेगा? (ख) उक्त ओव्हर ब्रिज की निर्माण अवधि के दौरान आवागमन के लिये वैकल्पिक मार्ग की क्या योजना बनाई गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 23.01.2021 को कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त कार्य 730 दिवस वर्षाकाल सहित पूर्ण किया जाना प्रावधानित है, संभावित पूर्णता दिनांक 22.01.2023 है। (ख) ओव्हर ब्रिज निर्माण अवधि के दौरान आवागमन के लिये रेल्वे समपार क्रमांक 80 से ईश्वर नगर को जोड़ते हुए वैकल्पिक मार्ग बनाने का प्रावधान है।
देवास जिलांतर्गत कन्नौद से बहिरावद मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
14. ( *क्र. 4828 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत कन्नौद से बहिरावद मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 5 कि.मी. है, जिसका लगभग 2 कि.मी. हिस्सा सीमेंट कांक्रीट की सड़क के अप में प्रारंभ और आखिरी में हो चुका है, किंतु सड़क के मध्य का लगभग 3 कि.मी. का हिस्सा ऊबड़-खाबड़ होने से ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा हो रही है? (ख) क्या विभाग के पास इस 3 कि.मी. हिस्से को सीमेंट कांक्रीट से निर्मित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो इसे किस योजना में पूरी तरह निर्मित करवाया जावेगा? (ग) क्या आगामी बारिश से पहले इस मार्ग के बाकी हिस्से को भी पूरी तरह सीमेंटीकृत कर दिया जावेगा? (घ) क्या इस मार्ग से लगभग 25 गांवों के निवासियों का आवागमन होता है।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। (ख) 3 कि.मी. नहीं अपितु 2.7 कि.मी. मजबूतीकरण मद योजना में प्रस्तावित। (ग) वित्तीय संसाधन के दृष्टिगत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) जी हाँ।
निर्माण कार्यों में कन्सलटेन्ट एजेंसियों का उपयोग
[लोक निर्माण]
15. ( *क्र. 5342 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की डी.पी.आर. बनाने, गुणवत्ता नियंत्रण करने इत्यादि कार्यों के लिए जिन कन्सलटेन्ट एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है, उनके लिए क्या मापदण्ड तय किए गए हैं? उनमें कार्यरत स्टाफ की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा स्केल के संबंध में क्या कोई गाईड लाईन तय की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रोजेक्ट के गुणवत्ताहीन होने पर यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो इन कन्सलटेन्ट एजेंसियों पर क्या कोई जवाबदेही तय की जाती है? (ग) विभाग में स्किल्ड तथा क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी होने के बाद विभाग प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य कन्सलटेन्ट एजेंसियों से क्यों करवाता है, जबकि कार्यों की जवाबदेही शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर तय की जाती है? क्या विभाग इन एजेंसियों से कार्य करवाना बंद करेगा? (घ) क्या सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोश्ान न मिलने की स्थिति में उच्च्ा पद का प्रभार तथा पदनाम देने हेतु लोक निर्माण विभाग में समिति का गठन किया है? क्या समिति की रिर्पोट आ गई है? पदनाम देने में अधिकारियों-कर्मचारियों की अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (स्नातक, मेनेजमेंट स्नातक) को प्रदेश के विकास में उपयोग किया जाएगा? अब तक कितने अधिकारियों-कर्मचारियों को पदनाम दे दिया गया है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की डी.पी.आर. बनाने, गुणवत्ता नियंत्रण करने इत्यादि कार्यों के लिए कन्सलटेंट एजेंसियों के उपयोग के मापदण्ड कार्य की आवश्यकता अनुसार तय किए जाते हैं। जी हाँ, कार्यरत स्टाफ की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा स्केल के संबंध में विभिन्न कार्यों हेतु विशेष गाईड लाईन तय की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासकीय अधिकारियों के साथ-साथ कन्सलटेंट एजेंसी/निवेशकों पर भी अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) पर्याप्त मात्रा में अधिकारी एवं कर्मचारी न होने के कारण एवं किसी परियोजना में विशेष शर्त होने के कारण कंसलटेंट एजेंसियों से कार्य कराया जाता है। निर्माण कार्य हेतु चयनित कंसलटेंट एवं निर्माण कार्य पर पदस्थ शासकीय अधिकारियों की भी जवाबदेही नियमानुसार होती है। जी नहीं। (घ) लोक निर्माण विभाग में ऐसी कोई समिति गठित नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कराये गये कार्यों की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 5124 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत गंधवानी की ग्राम पंचायत जीराबाद, रेहड़दा, कोसदना, जामली एवं खोजाकुआ में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीन का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार क्या मजदूरी भुगतान में धांधली की गई है एवं मजूदरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया? यदि हाँ, तो इसकी जाँच कब तक की जायेगी? (ग) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार गारंटी योजना, अंतर्गत किये गये कार्यों की एवं भौतिक सत्यापन की जानकारी उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
श्योपुर जिले में संचालित खेल गतिविधियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
17. ( *क्र. 4351 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा श्योपुर जिले को कौन-कौन से खेलों के लिये वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक कौन-कौन सी खेल सामग्री प्रदान की गई? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा खेल सामग्री के मांगपत्र क्रमांक 87, दिनांक 31.01.2019 पर आज दिनांक तक कोई खेल सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि उपलब्ध करवायी जावेगी तो कब तक? (ख) श्योपुर जिले में वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में किन-किन खेलों की गतिविधियों और प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या कार्यक्रम कब-कब और कहां-कहां आयोजित किये गये तथा इन पर कितना-कितना व्यय किया गया? कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और किस-किस मद में क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) खेल गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई और कितनी राशि शेष रही? मदवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (ख) खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण में प्रश्नांश (ख) अवधि में किन-किन और कितने प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई और किन-किन प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया? (ड.) प्रश्नांश (ख) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या खेल गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया गया और इन आयोजनों से खिलाड़ियों की क्षमता में वृद्धि होना ज्ञात हुआ? यदि हाँ, तो कैसे? विवरण बतावें। यदि नहीं, तो क्या सुधार की कार्यवाही की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। जिला स्तर पर खिलाड़ियों को खेल सामग्री का क्रय व क्रय सामग्री के वितरण का निर्णय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उक्त समिति आवश्यकता का आंकलन कर योग्य संस्था व खिलाड़ियों को खेल सामग्री क्रय व वितरित करने की अनुशंसा खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय में करती है, प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्रिकेट किट व अन्य सामग्री का मांग पत्र दिया था, विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण यह प्रदाय नहीं की जा सकी। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा खेल सामग्री हेतु अद्यतन मांग पत्र दिया जाता है, तो उस पर जिला स्तरीय समिति द्वारा बजट की उपलब्धता व आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लिया जावेगा। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। (ड.) जी हाँ, खेल गतिविधियों के आयोजनों, प्रशिक्षकों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण से खिलाड़ियों की खेल क्षमता में वृद्धि हुई है। श्योपुर जिले के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल आयोजनों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता कर जिले का नाम रोशन किया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सुमावली विधान सभा क्षेत्र में पंचायत/राजस्व भवनों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 3740 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र सुमावली में किन-किन पंचायतों में पंचायत भवन व स्व-राज्य भवन निर्मित हैं? कितनी पंचायतों में निर्मित नहीं है? कितने भवन नवीन स्वीकृत हैं? उनके लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? किन-किन पंचायतों के लिये भवन स्वीकृत हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र सुमावली में संबल योजना एवं विवाह सहायता राशि योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कितने प्रकरणों को आज दिनांक तक राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार विवाह सहायता राशि योजना के अंतर्गत पंचम सिंह पिता श्री जगन्नाथ ग्राम ब्रखमान का पुरा (भैंसाई) ग्राम पंचायत बागचीनी की पुत्री सरिता की शादी हेतु 51,000/- (इक्यावन हजार रूपये) की स्वीकृति जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जौरा द्वारा दिनांक 29.06.2020 को प्रदान की गई थी, जिसका पंजीयन क्र. RS/419/1602/2602/2020 है। हितग्राही की पुत्री की शादी 30.06.2020 को थी, किन्तु आज दिनांक तक हितग्राही को विवाह सहायता राशि उपलब्ध नहीं करायी गई है, हितग्राही की विवाह सहायता राशि का गबन किसके द्वारा किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) के अनुसार विवाह सहायता राशि योजना के अंतर्गत पंचमसिंह पिता श्री जगन्नाथ ग्राम ब्रखभान का पुरा (भैंसाई) ग्राम पंचायत बागचीनी की पुत्री सरिता की शादी हेतु 51000/- (इक्यावन हजार रूपये) ई.पी.ओ. क्रमांक 269330 द्वारा दिनांक 12.02.2021 को भुगतान कर राशि उपलब्ध करा दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
19. ( *क्र. 4499 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग ने बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग से संबंधित कार्य के लिये किस-किस विशेषज्ञ, अधिवक्ता को गत तीन वर्ष में नियुक्त/अधिकृत किया, उसे किस कार्य के बदले कितनी राशि का किस दिनांक को भुगतान किया गया? (ख) बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग का प्रकरण वर्तमान में किस स्तर पर लम्बित है, इस प्रकरण का विभाग ने किस-किस अवधि में किसे इन्चार्ज अधिकारी नियुक्त किया? (ग) बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग के संबंध में विभाग को गत तीन वर्षों में किस-किस विशेषज्ञ, अधिवक्ता का क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उस प्रस्ताव को किन कारणों से अस्वीकृत किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग द्वारा बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग से संबंधित कार्य के लिये गत तीन वर्ष में नियुक्त/अधिकृत किये गये अधिवक्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। राशि के भुगतान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग का प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। विभाग द्वारा बासमती चावल के जी.आई. टैगिंग हेतु नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग के संबंध में विभाग को गत तीन वर्षों में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विशेषज्ञ, अधिवक्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रस्ताव अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।
बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा बीज उपार्जन का कार्य
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( *क्र. 3178 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वर्ष 2018 से 2021 प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में बीज उपार्जन किया गया है? यदि हाँ, तो कितने किसानों के यहां बीज उपार्जन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि किस-किस कम्पनी द्वारा कुल कितना-कितना बीज उपार्जन किया गया और उपार्जित किसानों की कंपनीवार संख्या बतायें। (ग) उज्जैन संभाग में वर्ष 2018 से 2021 प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों का बीज प्रमाणीकरण किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) में दी गई अवधि में उज्जैन संभाग में बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा कितने किसानों के यहां निरीक्षण कराया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सीधे बीज उपार्जन कार्य नहीं किया जाता है, अपितु उज्जैन संभाग में बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा 24709 किसानों का बीज उपार्जन किया गया। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्नांकित अवधि में उज्जैन संभाग में कंपनीवार उपार्जित बीज की मात्रा एवं किसानों की कंपनीवार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2020-21 की रबी फसलों का निरीक्षण कार्य जारी है। अत: इसके बीज उपार्जन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित अवधि में उज्जैन संभाग में 20357 किसानों का बीज प्रमाणित किया गया। (घ) प्रश्नांकित अवधि में उज्जैन संभाग में बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा कुल 36861 कृषकों के यहां निरीक्षण किया गया
बलराम तालाब निर्माण कार्य में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
21. ( *क्र. 5100 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कटनी एवं सतना जिले के बलराम तालाब कृषकों को स्वयं की जमीन पर निर्माण कराये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्षवार, जानकारी देते हुए, यह भी बतायें कि कितनों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गई? (ख) क्या कटनी जिले में बलराम तालाब निर्माण की जन सुनवाई में अनियमितता पाये जाने के कारण तत्कालीन उपसंचालक एवं सहायक भू-संरक्षण अधिकारी तथा प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी को निलंबित किया गया था तथा अंतिम किश्त भुगतान की वसूली के निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ, तो क्या वसूली हुई? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो उक्त समय में प्राक्कलन अनुसार निर्माण न कराकर माप पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) के आधार पर भुगतान करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, जबकि बलराम तालाब के अनुदान स्वीकृत निर्देश दिनांक 14.10.2008 के बिन्दु क्रमांक 6 के सहबिन्दु में द्वितीय/अंतिम भुगतान शत प्रतिशत कार्य पूर्ण पाये जाने पर भुगतान के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो बिना पूर्ण कार्य के अनुदान राशि का भुगतान कैसे किया गया है, क्या इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ नियम विरूद्ध व्यय की गई राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताएं। (घ) माप पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) में कार्य की प्रगति किन अधिकारियों द्वारा भरी गई, किसने अनुशंसा की एवं किसने भौतिक सत्यापन किया? राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण उपलब्ध करावें। (ड.) उक्त अवधि में बलराम तालाबों की जो भी शिकायतें उक्त जिलों की प्राप्त हुईं हैं, उनके जाँच प्रतिवेदनों का विवरण देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। वर्षवार तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जी हाँ। कमिश्नर जबलपुर द्वारा श्री व्ही.जी. गोस्वामी, सहायक संचालक को दण्डित किया जाकर अनियमित अनुदान भुगतान की राशि रुपये 17000-00 (रुपये सत्रह हजार मात्र) की वसूली हो चुकी है। (ग) बलराम तालाब के जाँच अधिकारी एवं तत्कालीन सहायक संचालक कृषि कटनी श्री व्ही.जी. गोस्वामी को कमिश्नर जबलपुर द्वारा बलराम तालाब के किए गए मूल्यांकन के आधार पर अनुदान भुगतान की कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर कमिश्नर जबलपुर द्वारा दण्डित किया जाकर अनियमित भुगतान की राशि रू. 17,000/- की वसूली की जा चुकी है। तत्कालीन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी एवं तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कटनी के विरुद्ध जाँच प्रक्रियाधीन है। कमिश्नर जबलपुर के आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) कटनी जिले में माप पुस्तिका में कार्य की प्रगति बलराम तालाब के जाँच अधिकारी तत्कालीन सहायक संचालक कृषि कटनी श्री व्ही.जी. गोस्वामी द्वारा श्री एस.एस. चन्देल कृषि विकास अधिकारी कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कटनी से माप पुस्तिका में बलराम तालाब की माप भरवाकर मूल्यांकन राशि का भुगतान हेतु सत्यापित किया गया है। सतना जिले में माप पुस्तिका भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा भरी गई है एवं कृषि विकास अधिकारी भूमि संरक्षण उपसंभाग सतना एवं मैहर द्वारा कार्य भुगतान की अनुशंसा एवं भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' एवं 'चार' अनुसार है। (ड.) सतना जिले में बलराम तालाब की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तथा कटनी जिले में निम्नानुसार दो शिकायतें प्राप्त हुईं। 1. श्री मनोज तिवारी, ग्राम बचैया के द्वारा की गई शिकायत के जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'पाँच' अनुसार है। 2. माननीय श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, विधायक विजयराघवगढ़ द्वारा की गई शिकायत के जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'छ:' अनुसार है।
राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा से डभौरा के चौड़ीकरण में काटे गये वृक्ष
[लोक निर्माण]
22. ( *क्र. 2121 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135 रीवा से डभौरा तक हुए मार्ग चौड़ीकरण में कुल कितने वृक्षों को काटा गया तथा कुल कितने नलकूप खराब हो गये? (ख) काटे गए वृक्षों के स्थान पर एक परिपक्व वृक्ष के मुआवज़ा के रुप में कुल कितने नवीन वृक्षों का रोपण किन-किन स्थानों पर करवाया गया? स्थान एवं संख्या सहित विवरण उपलब्ध करावें। (ग) मार्ग निर्माण में खराब हुए नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप खनन करवाये गए अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कुल संख्या एवं स्थान का विवरण उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135 बी रीवा से डभौरा तक हुए मार्ग चौड़ीकरण में कुल 557 वृक्ष काटे गये हैं तथा 25 नग नलकूप खराब हुए हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विकासखण्ड हटा में मडियादो-बर्धा मार्ग पर पुल का निर्माण
[लोक निर्माण]
23. ( *क्र. 62 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह अंतर्गत विकासखण्ड हटा में मडियादो-बर्धा पर कितने पुलों का निर्माण पी.आई.यू. के माध्यम से किस कार्य एजेंसी से कराया जा रहा है एवं कितनी राशि से कार्य प्रारंभ है? (ख) पी.आई.यू. द्वारा हटा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन से कार्य कराये जा रहे हैं? राशिवार, स्थलवार, कार्य एजेंसी सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे। साथ ही क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में जाँच करायी जाकर कार्यवाही समय-सीमा सहित प्रस्तावित की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पी.आई.यू. के माध्यम से नहीं अपितु एन.डी.बी. योजना के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 5491 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की विधानसभा क्षेत्र नरयावली अन्तर्गत अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से कितनी सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? विकासखण्डवार लागत लंबाई सहित जानकारी देवें। (ख) सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों के संबंध में विभाग द्वारा क्या मापदण्ड तय किये गये थे एवं विभाग ने किस आधार पर सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई? (ग) क्या सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या पत्रों में अनुशंसित सड़क निर्माण की स्वीकृति को जिला पंचायत द्वारा सम्मिलित किया गया है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसित पत्रों के संदर्भ में क्या जिला पंचायत द्वारा प्रश्नकर्ता को इस संबंध में अवगत कराया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सागर जिले की विधानसभा क्षेत्र नरयावली अन्तर्गत अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से 16 सुदूर सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। विकासखण्डवार लागत लंबाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना के विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2013 एवं 23.05.2020 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में सक्षम स्तर से स्वीकृतियां प्रदान की गईं हैं। निर्देशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ, अनुशंसित सड़कों के प्रस्ताव उत्तरांश (ख) के निर्देशों के अनुरूप स्वीकृति योग्य पाये जाने वाली उत्तरांश (क) अनुसार सड़कें सम्मिलित की गईं हैं। शेष अनुशंसित सड़कों के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी हाँ, अवगत कराया गया है एवं भविष्य में भी अवगत कराया जाता रहेगा।
महाराजपुर से सहजपुर सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण की जाँच
[लोक निर्माण]
25. ( *क्र. 5456 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवरी विधानसभा में एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा ठेका कंपनी के.सी.सी. बिल्डकॉन से निर्मित कराई गई महाराजपुर से सहजपुर सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होने पर उसकी जाँच करवाई गई थी? यदि हाँ, तो उक्त सड़क निर्माण की गड़बड़ी की जाँच कब-कब और किन-किन अधिकारियों एवं एजेंसियों से किन पद्धतियों से कराई गई? जाँच में क्या-क्या गड़बड़ियां पाई गईं? जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही से अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या विभाग द्वारा कराई गई निर्माण की जाँच त्रुटिपूर्ण होने के कारण निर्माण में की गई लापरवाही एवं तकनीकी खामियां सामने नहीं आ सकीं हैं? यदि हाँ, तो बतायें कि विभाग द्वारा क्या सड़क की पुन: जाँच सक्षम एजेंसियों से कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो बतायें कि किन कारणों से सड़क में कई स्थानों पर लंबी-लंबी दरारें आईं हैं एवं ढाले गये कांक्रीट पेनल धंसने से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है? सड़क की दोनों पटरियों के बीच एम्सपांसन ज्वाइंट के गेप बढ़ने से उसमें साईकिल एवं बाइकों के टायर फंसने से दुर्घटनायें हो रही हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेका कंपनी से गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं सुधार कार्य करवाये जाने संबंधी क्या-क्या निर्देश दिये गये हैं? विभागीय निरीक्षण में सड़क किन-किन स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई है? अभी तक क्या-क्या मरम्मत एवं सुधार कार्य कराये गये हैं? कौन-कौन से मरम्मत एवं सुधार कार्य शेष हैं जो कराये जाने हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में, एम.पी.आर.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से, उक्त मार्ग की दिनांक 28 फरवरी, 2020 से 05 जून, 2020 के दौरान जाँच कराई गई थी। जाँच प्रतिवेदन एवं पाई गयी स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कांक्रीट के कार्य में समय पर ज्वाईन्ट आदि की कटाई समय पर न होने से दरार आदि उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वर्तमान में उक्त कार्य डी.एल.पी. अवधि में है। अतः पाई गई समस्त कमियों का निराकरण अनुबंध के प्रावधान अनुसार कराया जा रहा है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
मनरेगा
योजनांतर्गत
ग्राम
पंचायतों में कराये
गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 345 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में मनरेगा अन्तर्गत कितने कार्य कितनी ग्राम पंचायतों में करवाये गये? जनपद पंचायतवार संख्या बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों में कितने जाबकार्डधारी मजदूरों को कितनी राशि तथा वेन्डरों को सामग्री मद में कितना भुगतान किया गया। उक्त कार्यों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण उक्त अवधि में किस-किस स्तर के अधिकारियों ने किया? (ग) उक्त अवधि में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के हालात के ऐसी स्थिति में मजदूरों ने कार्य कैसे किया? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में कराये गये कार्यों में से फरवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कितने कार्य पूर्ण हो गये है तथा कितने कार्य अपूर्ण है तथा क्यों कारण बतायें उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि में मनरेगा अन्तर्गत जनपद पंचायत उदयपुरा की 68 पंचायतों में 2316 कार्य एवं जनपद पंचायत बाड़ी की 75 पंचायतों में 2149 कार्य स्वीकृत किये गये। (ख) 25176 जाबकार्डधारी मजदूरों को राशि रू.1085.44 लाख तथा वेन्डरों को सामग्री मद की राशि रू. 112.81 लाख का भुगतान किया गया। कार्यों का मूल्यांकन जनपद स्तर के तकनीकी अमले द्वारा एवं निरीक्षण जनपद स्तर व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में वर्षा-ऋतु के दौरान भवन निर्माण जैसे पक्के काम, वृक्षारोपण के कार्यों सहित अन्य ऐसे कार्य जो वर्षा-ऋतु में कराये जा सकते हैं, उन पर मजदूरों का नियोजन किया गया। (घ) उत्तरांश (क) की अवधि में कुल 4465 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से फरवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में 237 कार्य पूर्ण हो गये है तथा 1193 कार्य अपूर्ण है। योजना मांग आधारित होने व जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग किये जाने तथा सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने के कारण अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा प्राप्त राशि
[लोक निर्माण]
2. ( क्र. 346 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में प्रदेश के किन-किन मार्गों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया वर्तमान में उक्त मार्गों की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कौन कर रहा है? (ख) वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में प्रदेश के किन-किन मार्गों को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु भारत सरकार ने सहमति दी वर्तमान में उक्त मार्गों की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कौन कर रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के मार्गों के निर्माण हेतु उक्त अवधि में भारत सरकार से कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त करने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास कार्य एवं कार्यवाही की पूर्ण विवरण दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार।
नवीन बायपास का निर्माण
[लोक निर्माण]
3. ( क्र. 721 ) श्री
बापूसिंह
तंवर : क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
राजगढ़ नगर
में नवीन
बायपास
निर्माण का प्रस्ताव
शासन स्तर पर
लंबित है? (ख) यदि
हाँ तो नवीन
बायपास स्वीकृति
हेतु प्रस्ताव
किस दिनांक को
भारत सरकार को
प्रेषित किया
तथा प्रस्ताव
प्रेषित करने
के दिनांक से
प्रश्न
दिनांक तक क्या-क्या
पत्राचार
म.प्र.
शासन/भारत
सरकार के मध्य
हुआ? (ग) प्रश्न
कंडिका (क)
एवं (ख) के
आधार पर नवीन
बायपास का
कार्य कब
प्रारंभ हो
जायेगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
गोपाल भार्गव )
: (क) जी
हाँ। (ख) दिनांक
12.03.2020 को, जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग) भारत
सरकार से स्वीकृति
अपेक्षित है, अत:
समय-सीमा बताई
जाना संभव
नहीं।
सड़क का मरम्मत का कार्य
[लोक निर्माण]
4. ( क्र. 758 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड मुलताई जिला बैतूल के ग्राम जावरा से एनाखेड़ा की सड़क कब स्वीकृत होकर निर्माण कार्य किया गया था? उक्त सड़क की लंबाई/किलोमीटर बताएं। (ख) क्या वर्तमान में यह सड़क उखड़ने के कारण इस मार्ग पर आवागमन अवरूद्ध होकर दुर्घटना की स्थिति बन रही है? (ग) क्या ग्राम जावरा से ऐनखेड़ा तक की उखड़ी हुई सड़कों के पुन: निर्माण की स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 23/07/2012 को स्वीकृत किया गया था तथा माह अगस्त 2014 में कार्य पूर्ण किया गया। मार्ग की कुल लंबाई 4.48 कि.मी. है। (ख) जी नहीं मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ। वर्तमान में मार्ग पर पेंच रिपेयर किया गया है, आवागमन अवरूद्ध नहीं हो रहा है। (ग) वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधन सीमित होने से पुनः निर्माण की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत क्षतिपूर्ति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
5. ( क्र. 766 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में रबी वर्ष 2020-21 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों कि राजपत्र में जारी अधिसूचना में विकासखण्ड मुलताई के ग्राम जाम एवं सिलादेही पटवारी हल्का नंबर 70 रा.नि.मा. दुनावा में गेहूँ असिंचित फसल अधिसूचित है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रकबे में पटवारी द्वारा ग्राम सिलादेही में 308.549 एवं ग्राम जाम में 331.47 हेक्टेयर गेहूँ फसल का रकबा सिंचित दर्शाया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित असिंचित रकबे को पटवारी रिकार्ड अनुसार सिंचित रकबे में अधिसूचित किये जाने हेतु नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा कलेक्टर बैतूल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बैतूल द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख बैतूल को त्रुटि सुधार हेतु लिखा गया था? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हल्के में गेहूँ असिंचित होने से मौसम रबी 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसलों का बीमा नहीं हो पा रहा है? क्या इस त्रुटि को सुधार किया जा कर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हल्के में गेहूँ सिंचित फसल अधिसूचित की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) अधिसूचना में रकबे का उल्लेख नहीं किया जाता है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) अधिसूचना अनुसार उल्लेखित हल्के में गेहूँ असिंचित फसल का बीमा हो रहा है किन्तु गेहूँ सिंचित फसल अधिसूचित नहीं होने से फसल बीमा नहीं हुआ है। अधिसूचना में संशोधन हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के पत्र दिनांक 14.1.2021 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ किन्तु रबी 2020-21 में बीमांकन की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 व्यतीत हो जाने के कारण संशोधित अधिसूचना जारी किया जाना योजना के प्रावधान अनुसार संभव नहीं है।
नरवर की पंचायतों में कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 1470 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत करेरा, नरवर की समस्त पंचायतों में किन-किन मदों से कितने-कितने लागत के कौन-कौन से कार्य वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये हैं? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अवधि के कार्य कितने लागत से स्वीकृत किये गये थे? विवरण के साथ कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के पंचायतों में कराये गये विभिन्न मदों के कार्यों में मूल्यांकन राशि से आहरित राशि ज्यादा है तो इस नियम विरूद्ध राशि आहरण में कौन-कौन दोषी है? दोषियों से अन्तर राशि की वसूली करते हुये पुलिस प्रकरण दर्ज करायेंगे? यदि हाँ तो किस-किस के ऊपर कितनी-कितनी राशि के विरूद्ध वसूली अथवा प्रकरण दर्ज करायेंगे? सूची उपलब्ध करायें। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) अनुसार अधिक भुगतान ली गई राशि निश्चित समय पर नहीं जमा की गई तो पद से पृथक करते हुये उक्त राशि जमा कराते हुये उक्त कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा? समय-सीमा बताते हुये जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शिवपुरी जिले अंतर्गत जनपद पंचायत करैरा एवं नरवर की किसी भी ग्राम पंचायत में मूल्यांकन राशि से आहरित राशि अधिक नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
खेल विकास एवं खेल योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
7. ( क्र. 1571 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग अंतर्गत खेल विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें? (ख) सीधी/सिंगरौली जिले में खेल मैदान, ऑडीटोरियम, जिम सेंटर इत्यादि हेतु क्या कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ तो जिलावर पूर्ण विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त खेल मैदानों/जिम सेंटर एवं खेल सामग्री हेतु क्या कोई राशि स्वीकृत की गयी? यदि हाँ तो स्वीकृत राशि सहित पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभागीय नीति अनुसार स्टेडियम/खेल मैदान निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक भूमि चिन्हित कर विभाग के नाम आवंटन करना आवश्यक होता है। सीधी/सिंगरौली जिले में विभाग के नाम भूमि आवंटित नहीं होने के कारण खेल मैदान, जिम सेंटर का निर्माण नहीं किया गया है एवं ऑडिटोरियम निर्माण का दायित्व नगरीय प्रशासन का होने के कारण खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 1930 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी वर्ष 2018 से वर्ष दिसम्बर 2020 तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लव कुशनगर द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का कब-कब स्थल निरीक्षण किया गया विवरण देवें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) से उक्त अवधि में क्या शत्-प्रतिशत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया उनमें किन-किन पंचायतों के निर्माण कार्यों एवं अन्य शासन की संचालित योजनाओं पर कहां-कहां अनियमिततायें पाई गई, यदि हाँ, तो किनके विरूद्ध कार्यवाही की गई विवरण देवें? (ग) गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य पाये जाने पर किन-किन कर्मचारियों एवं उपयंत्रियों पर कार्यवाही की गई या की जावेगी। कारण स्पष्ट करें? (घ) ऐसे पंचायत सचिवों/रोजगार सहायकों के नाम बतायें जिनकी नियुक्तियां नियम विरूद्ध की गई हैं ऐसे कर्मचारियों के नाम बतायें एवं ऐसे कितने कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण गतिशील हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
रोजगार सहायक रिक्त पदों की पूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 2299 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोजगार सहायकों की भर्ती के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें रोजगार सहायकों के वेतन/मानदेय भुगतान में भारत सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान कितना-कितना है? (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक के पद कब से एवं क्यों रिक्त है रोजगार सहायक पदस्थ न होने की स्थिति में उक्त ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक का काम कौन कर रहा है? (ग) रोजगार सहायकों के रिक्त पदों की पूर्ति तथा भर्ती हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को भोपाल संभाग के किन-किन विधायकों के पत्र 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया गया? यदि नहीं तो क्यों कब तक अवगत करायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती के संबंध में शासन के निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार हैं। ग्राम रोजगार सहायकों के वेतन/मानदेय भुगतान के लिये भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई अंशदान प्राप्त नहीं होता। (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। रोजगार सहायक न होने की स्थिति में उक्त ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। (ग) ग्राम रोजगार सहायकों के पद पूर्ति हेतु, तत्कालीन माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र दिनांक 12.11.2019, दिनांक 13.11.2019 को प्राप्त हुआ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के संदर्भ में पत्र दिनांक 05.12.2019 के द्वारा तत्कालीन निज सहायक माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अवगत कराया गया है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनायें
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( क्र. 2300 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में किसानों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है? पात्रता की शर्तें एवं मापदण्ड सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में किस-किस योजना में कितने-कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? विकासखण्डवार संख्या बतायें तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ग) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किस-किस योजना में कितने किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं हुआ है तथा क्यों? कब तक राशि का भुगतान होगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) कृषकों को अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित योजनाओं की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 2766 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में मनरेगा अन्तर्गत कौन-कौन सी हितग्राही मूलक उपयोजनाये जिले में संचालित की जा रही हैं। उक्त उपयोजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन परियोजना अधिकारी किस दिनांक से पदस्थ होकर कार्य कर रहे है एवं कितने परियोजना अधिकारियों के स्थानान्तरण कितनी बार किये गये एवं कितनी बार निरस्त किये गये स्थानान्तरण आदेशों एवं निरस्त किये गये स्थानान्तरण के कारण को बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनाओं में अम्बाह एवं पोरसा ब्लाकों में विगत 03 वर्षों में कितने कार्य कितनी ग्राम पंचायतों में कितनी लागत से स्वीकृत किये गये है इनमें से कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण/निर्माणाधीन एवं कितने अप्रारंम्भ हैं। ब्लॉकवार जानकारी के साथ अप्रारम्भ कार्यों का कारण स्पष्ट करें तथा क्या किये गये कार्यों में किसी अधिकारी की कोई शिकायत जिला पंचायत को प्राप्त हुई यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) जिला मुरैना के ब्लॉक अम्बाह एवं पोरसा में प्रश्नांश (क) की हितग्राही मूलक उपयोजनाओं में विगत 03 वर्षों में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। (घ) जिला मुरैना के ब्लॉक अम्बाह एवं पोरसा में मनरेगा मद से ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा द्वारा विगत 03 वर्षों में कराये गये तालाब एवं सड़क निर्माण कार्य बहुत ही घटिया स्तर के है, क्या उक्त कार्यों की जाँच प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में कराई जावेगी। यदि नहीं तो क्यों एवं यदि हाँ तो कब तक।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुरैना जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत प्रमुख रूप से कृषकों के लिये निजी खेत में फलोद्यान, व्यक्तिगत शौचालय, कैटलशेड, खेत तालाब, मेढ़ बंधान आदि हितग्राही मूलक कार्य संचालित हैं। इन हितग्राही मूलक कार्यों हेतु पृथक-पृथक परियोजना अधिकारी पदस्थी का प्रावधान नहीं होने एवं जिला पंचायत मुरैना में मनरेगा अंतर्गत परियोजना अधिकारी पदस्थ नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ख) उत्तरांश (क) में संचालित हितग्राही मूलक कार्य में विगत 03 वर्षों में 32 कार्य 14 ग्राम पंचायतों में कुल राशि रूपये 45.096/- लाख लागत के स्वीकृत किए गए है। जिनमें से 13 पूर्ण तथा 19 प्रगतिरत की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्य अप्रारंभ नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उक्त किए गए कार्यों में किसी भी अधिकारी के विरूद्ध शिकायत जिला पंचायत के संज्ञान में नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार 32 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। (घ) जिला मुरैना के ब्लॉक अम्बाह एवं पोरसा में मनरेगा मद से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा विगत 03 वर्षों में कोई कार्य नहीं कराया गया। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 44 पर संचालित ढाबों की अनुमति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 2943 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर लखनादौन से झिराघाटी के बीच में मेवात, पलवल, चांद, शेर-ए-पंजाब आदि नामों से ढाबा संचालित हैं? यदि हाँ, तो इन ढाबों के संचालन की अनुमति किसके द्वारा प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, क्या इन ढाबों का संचालन क्षेत्र के बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या पुलिस के पास इन ढाबों को संचालित करने वाले व्यक्तियों एवं कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार, क्या जिले में आये दिन हो रही लूटपाट एवं अराजक घटनाओं के सम्बंध में पुलिस द्वारा इन ढाबों की जाँच की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार, बाहरी व्यक्तियों द्वारा बिना किसी अनुमति के संचालित इन ढाबों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मेवात, पलवल, चांद, शेर-एं पंजाब नाम के ढाबे संचालित है। उपरोक्त ढाबों के संचालन हेतु उक्त संचालक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीयन पाया गया। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
13. ( क्र. 2961 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले में वर्ष 2019-20 में कितने फसल बीमा, किस-किस कम्पनी/एजेंसी द्वारा किये गये सूची प्रदान करें। क्या उन्हें फसल बीमा के क्लेम भुगतान किये जा चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक किये जायेंगे और नहीं किये जाने के क्या कारण है? (ख) बुरहानपुर जिले में 2020-21 के फसल बीमा किन-किन कम्पनी/एजेंसी द्वारा किन-किन फसलों के कितने किये गये सूची प्रदान करें। केला फसल के 2020-21 में कितने बीमा किये गये सूची प्रदान करें। यदि बीमा नहीं किये गये तो क्यों? कारण बतावें एवं कब तक किये जायेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्ष 2019-20 में बुरहानपुर जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्रियान्वयन इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया जिसके अंतर्गत खरीफ 2019 में 8907 एवं रबी 2019-20 में 1208 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया। खरीफ 2019 में 6489 कृषकों को राशि रू.40368630/- का भुगतान किया गया तथा रबी 2019-20 में दावा भुगतान प्रकियाधीन है। उदयानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा किया गया। जिसके अंतर्गत खरीफ 2019 में 18782 एवं रबी 2019-20 में 4 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया। खरीफ 2019 में 18696 कृषकों को राशि रू.310500921/- के दावों का भुगतान किया गया। रबी 2019-20 में दावा राशि निरंक है। (ख) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्रियान्वयन वर्ष 2020-21 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के लिये 06 बार निविदायें आमंत्रित करने के बाद भी प्रीमियम दरें अत्यधिक प्राप्त होने के फलस्वरूप बीमा अनुबंध नहीं किया गया।
उतावली पुल से ताप्ती पुल तक फोरलेन रोड निर्माण
[लोक निर्माण]
14. ( क्र. 2965 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर क्षेत्र के उतावली पुल से ताप्ती पुल तक फोरलेन रोड एवं डिवाइडर संबंधी क्या योजना बनाई गई है, इस योजना का नाम, लागत क्या है? (ख) यदि उक्त प्रकार की योजना नहीं बनाई गई तो क्या उक्त रोड पर दुर्घटना के आंकड़े एवं यातायात दबाव को देखते हुये कोई योजना भविष्य में बनाने का विचार है यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्नांकित योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है। अत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार।
धनिया की फसल का बीमा
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
15. ( क्र. 3002 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में धनिया की फसल के लिए कितने किसानों की उपज का बीमा हुआ है? कितने किसान छूट गये है, कृपया ग्रामवार एवं पंचायतवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के कितने किसानों को बीमा का लाभ प्राप्त हुआ है, कृपया वर्षवार एवं ग्रामवार सूची उपलब्ध कराएं। कितने किसानों के खाते में राशि जमा नहीं हुई है, कृपया वर्षवार एवं ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें। लाभ से वंचित किसानों को राशि कब तक प्राप्त हो जाएगी। (ग) वर्ष 2020-21 में कितने किसानों की धनिया फसल का बीमा किया गया है, ग्रामवार सूची उपलब्ध कराएं। (घ) क्या वर्ष 2020-21 में क्षेत्र के किसानों की धनिया फसल के नुकसान का सर्वे हुआ है? यदि हाँ, तो मुआवजा संबंधित कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) विगत 03 वर्षों में कुल 11690 किसानों की उपज का बीमा हुआ। ऋणी कृषकों के लिये बीमा अनिवार्य है तथा अऋणी कृषकों के लिये बीमा ऐच्छिक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विगत 03 वर्षों में कुल 11690 किसान बीमा से लाभांबित हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। कुल 10 किसानों के खातों में राशि जमा नहीं हुई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्ष 2020-21 में बीमा अनुबंध नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। तहसीलदार जीरापुर जिला राजगढ़ के पत्र दिनांक 03.03.2021 के अनुसार सर्वें में धनिया फसल में कोई नुकसान/क्षति न होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 3241 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यान्ह भोजन योजना क्या है? वर्तमान में इसमें किस प्रकार के कौन-कौन से आहार वितरण करने का प्रावधान है? मुरैना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण शालाओं में मध्यान्ह भोजन वितरण की क्या व्यवस्था हैं? वर्तमान में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन किस-किस एजेंसी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा में खाद्यान्न एवं कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया। जानकारी देवे। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मध्यान्ह भोजन वितरकों को जिस अनुपात में राशि प्राप्त हुई क्या उसी अनुपात में मीनू अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरण हो रहा है? विभाग के कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी की देख-रेख में मध्यान्ह भोजन का वितरण हो रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कब तक इसकी जाँच कराई जायेगी? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में मध्यान्ह भोजन वितरण से संबंधित कितनी शिकायतें कब-कब और कहां-कहां प्राप्त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं में विद्यार्थियों को दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रूचिकर भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण शालाएं बंद होने से छात्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में खाद्यान्न (गेंहू एवं चावल) तथा माह मार्च से जुलाई, 2020 तक 110 शैक्षणिक दिवसों हेतु भोजन पकाने की राशि प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों/अभिभावकों के बैंक खातों में राज्य स्तर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदाय की गई है। माह अगस्त, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक 73 शैक्षणिक दिवसों हेतु भोजन पकाने की लागत राशि के समतुल्य मान से विद्यार्थियों को सूखा राशन (दाल एवं तेल) का वितरण क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। मुरैना विधानसभा के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों यथा- स्व-सहायता समूहों, शाला प्रबंधन समिति (SMC), स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से खाद्यान्न (गेंहू एवं चावल) तथा सूखा राशन (तेल एवं दाल) का वितरण किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं, वर्तमान में कोविड-19 के कारण शालाएं बंद होने से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में भोजन पकाने की लागत राशि के समतुल्य मान से सूखा राशन (दाल एवं तेल) प्राप्त अनुपात में वितरित किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद पंचायत एवं जनपद शिक्षा केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की देख-रेख में खाद्यान्न एवं सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। (ग) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
चंबल एक्सप्रेस वे में व्यय होने वाली राशि
[लोक निर्माण]
17. ( क्र. 3280 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग के लिए प्रस्तावित किया गया चंबल एक्सप्रेस-वे में व्यय होने वाली राशि कितनी है एवं क्या इसका कार्य शुरू कर दिया गया है यदि हाँ तो कहां से कहां तक प्रस्तावित है और यदि नहीं तो क्यों व कब तक किया जायेगा अवधि बतावें। (ख) चंबल एक्सप्रेस वे की लंबाई व चौड़ाई कितनी रखी गई है इस पर कितनी राशि व्यय स्वीकृत की गई है एवं प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय हुई है। (ग) चंबल एक्सप्रेस वे में कितने भूमि का अधिग्रहण किया गया है रकवा बतायें एवं कितना मुआवजा भूमि स्वामियों को दिया गया है यदि नहीं तो क्यों।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) चंबल एक्सप्रेस-वे (अटल प्रोग्रेस-वे) के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टूटे पुल की जांच
[लोक निर्माण]
18. ( क्र. 3295 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में सितंबर 2020 में पेंच नदी में आई बाढ़ से साजपानी पुल टूटकर बह गया इसकी जाँच किस स्तर से कराई गई? (ख) इसके जाँच प्रतिवेदन का विवरण देते हुए बतावें कि इस प्रतिवेदन के अनुसार दोषियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2020 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया है, जाँच प्रक्रियाधीन है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जाँच प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
जबलपुर में संचालित नर्सरियां
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
19. ( क्र. 3366 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला जबलपुर के तहत संचालित किन-किन नर्सरियों का विकसित क्षेत्रफल कितना-कितना है? इनमें कौन-कौन कब से किस-किस पद पर पदस्थ है तथा कौन-कौन कब से पद विरूद्ध किस पद पर पदस्थ हैं एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित किन-किन नर्सरियों को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित किन-किन योजनाओं की किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई। इसका सत्यापन कब किसने किया हैं? वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित किन-किन नर्सरियों को कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की आदान सामग्री एवं किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में फल-फूल के बीज पौधे आदि प्रदाय किये गये। कितने-कितने हितग्राही कृषकों को कितनी-कितनी मात्रा में फल-फूल के बीज एवं पौधे का निःशुल्क वितरण किया गया। कितने-कितने क्षेत्रफल में कब से कब तक किस-किस प्रजाति के फल-फूल के बीज एवं पौधे का रोपण किया गया इस पर और इनकी सुरक्षा,रख-रखाव, देखभाल, सिंचाई आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। कितने-कितने प्रतिशत फल-फूल के पौधे जीवित हैं एवं कितने प्रतिशत किस कारण से नष्ट या खराब हो गये है? इसका सत्यापन कब-कब किसने किया हैं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) नर्सरियों द्वारा हितग्राही कृषकों को फल-फूल के बीज एवं पौधे का नि:शुल्क वितरण नहीं किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।
घोटालों के विरुद्ध कार्यवाही
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 3392 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी से अनूपपुर (छत्तीसगढ़ वार्डर तक), उमरिया-शहडोल होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का निर्माण एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा तीन ग्रुप में अलग-अलग तीन ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया है तथा उमरिया से शहडोल रोड का निर्माण कार्य जारी है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उमरिया से शहडोल सड़क मार्ग हेतु विभिन्न भूमि धारकों से भूमि अधिग्रहित की गयी तथा एम.पी.आर.डी.सी. के अधिकारियों द्वारा भूमि धारकों से मिलकर बड़े प्लाट को कई टुकड़ों में बांटकर एवं खेतिहर जमीन को व्यवसायिक जमीन दर्शाया जाकर भूमि मुआवजा की रकम काफी बढ़ायी जाकर करोड़ों रुपये का लेन-देन कर, शासन के राजस्व राशि की क्षति पहुँचाई गई? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा बतावें कि शासन, इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? (ग) क्या उमरिया-शहडोल सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में घोटाला एवं भ्रष्टाचार हुआ है? यदि हाँ, तो बतावें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं एवं अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) भूमि नियमानुसार अधिग्रहित की गई। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उमरिया-शहडोल के अनिर्मित सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 3393 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा बनाए गए NH-43, कटनी-अनूपपुर (छत्तीसगढ़ सीमा तक) में से उमरिया-शहडोल के कितनी लम्बाई का सड़क निर्माण हो चुका है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उमरिया-शहडोल निर्मित सड़क में किन-किन हिस्सों पर किन-किन कारणों से सड़क निर्माण नहीं कराया गया। अनिर्मित पेंच के किलोमीटर क्रमवार जानकारी देवें। (ग) क्या NH-43 उमरिया-शहडोल के अनिर्मित हिस्सों पर सड़क निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो अनिर्मित हिस्सों पर सड़क निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक व्यवस्था
[खेल एवं युवा कल्याण]
22. ( क्र. 3428 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विकासखण्ड स्तर पर स्थापित खेल परिसरों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक नियुक्त नहीं है, तो क्या शासन खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था करेगा तथा कब तक? (ख) क्या शासन द्वारा सभी खिलाड़ियों को खेलवृत्ति दी जाती रही है, परन्तु विगत 2 वर्षों से केवल खेल ऐशोसिएशन के खिलाड़ियों को ही खेलवृत्ति दी जा रही है? स्कूल के खिलाड़ियों को दी जाने वाली खेलवृत्ति बंद कर दी गई है? यदि हाँ तो क्या शासन सभी खिलाड़ियों को पूर्व की भाँति दी जाने वाली खेलवृत्ति पुनः प्रारंभ करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विकासखण्ड स्तर पर स्थापित खेल परिसर में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ी प्रशिक्षण कल्याण समिति का गठन कर स्थानीय स्तर पर आउटसोर्स प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाती है तथा म.प्र. खेल प्राधिकरण के माध्यम से भी स्थानीय आवश्यकतानुसार आउटसोर्स आधार पर प्रशिक्षक की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाते है। (ख) जी हाँ, ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल तथा किक्रेट, बिलियर्ड-स्नूकर, मलखम्ब एवं शतरंज खेलों की राज्य स्तरीय अधिकृत प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदान की जाती है। स्कूल फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा 100 से अधिक खेलों की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमे आधे से अधिक खेल ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन व राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाते है। इस कारण स्कूल गेम्स के खिलाड़ियों को खेलवृत्ति दी जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रीवा जिले में प्रस्तावित क्योंटी-जनकहाई मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
23. ( क्र. 3548 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में प्रमाणित क्योंटी-जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण की घोषणा सत्र 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने एवं प्रश्नकर्ता द्वारा कई बार पत्राचार करने के बाद भी अभी तक उक्त मार्ग के कार्य स्वीकृति आदेश जारी नहीं हो सके? (ख) क्या विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय के द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त मार्ग निर्माण का डी.पी.आर. मुख्यालय को भेजा जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति आदेश कब तक जारी किये जा सकेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, घोषणा वर्ष 2017-18 में नहीं अपितु वर्ष 2016-17 में दिनांक 16-03-2017 को की गई थी। वन विभाग से आवश्यक वनीकरण हेतु मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण। (ख) विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की गई, परन्तु वन विभाग के कार्यालय से मांग पत्र अप्राप्त है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
राजस्व ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 3645 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में राजस्व ग्रामों को बारहमासी सड़कों से एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु किन-किन जिलों से कितने-कितने किलोमीटर के कितनी राशि के प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रस्तावों में से नीमच विधानसभा क्षेत्र के किन-किन मार्गों के कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा किन-किन सड़क मार्गों के प्रस्तावों पर शासन स्वीकृति प्रदान की गई है? तहसीलवार ब्योरा दें। इस मार्गों पर कब तक कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा। समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त प्रस्तावों में से स्वीकृति हेतु शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत होगें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के राजस्व ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु जिलों के नाम, प्रस्तावित किलोमीटर एवं राशि के प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' के कालम क्र. 2, 5 एवं 6 के अनुसार है। (ख) नीमच विधानसभा क्षेत्र के प्राप्त प्रस्ताव के मार्गों एवं राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के कालम क्र. 5 एवं 10 के अनुसार है। मार्गों की स्वीकृति जारी नहीं होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुये है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में आवंटन उपलब्ध नहीं है अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन राशि का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
25. ( क्र. 3676 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 में म.प्र.शासन द्वारा कितने जिलों में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्याज खरीदी गई? जिलों के नाम बतावें। उक्त जिलों में से कितने जिलों को मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रदान किया जा चुका है? कितने जिले शेष है? अलग-अलग नाम बतावें। (ख) जिला राजगढ़ अंतर्गत कितने कृषकों ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्याज बेची है? विधानसभा क्षेत्रवार संख्या बतावें। (ग) जिला राजगढ़ के कितने कृषकों को मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है? कितने शेष है? शेष रहे किसानों को कब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) वर्ष 2019 में शासन द्वारा 26 जिलों में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्याज खरीदी गई। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 3146 कृषक। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी निम्नानुसार है:-
विधानसभा क्षेत्र का नाम |
|||||
राजगढ़ |
ब्यावरा |
नरसिंगढ़ |
सारंगपुर |
खिलचीपुर |
अन्य |
112 |
1112 |
555 |
778 |
562 |
27 |
(ग) जिला राजगढ़ में किसी भी कृषक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। कलेक्टर जिला राजगढ़ के जाँच रिपोर्ट अनुसार मण्डियों में प्याज की खरीदी में अनियमितता प्रकाश में आई हैं। जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँच उपरान्त योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
भवन एवं सड़क निर्माण के अंतिम बिलों का भुगतान
[लोक निर्माण]
26. ( क्र. 3698 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग में गत दो वर्षों में भवन एवं सड़क निर्माण से संबंधित कितने बिलों का अंतिम भुगतान किया गया इनमें से कितने कार्यों का रॉयल्टी क्लियरेन्स प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त किया? (ख) कितने कार्यों का अंतिम बिल का भुगतान खनिज विभाग से रॉयल्टी क्लियरेन्स प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किन कारणों से किया? (ग) अंतिम बिल भुगतान के पूर्व रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त किए जाने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित रहे है उनका पालन नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) गत दो वर्षों में जिन बिलों का अंतिम भुगतान किया है उनके रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त करने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भोपाल तथा होशंगाबाद संभाग में परियोजना संचालक, पी.आई.यू. अंतर्गत गत दो वर्षों में भवन कार्यों के कुल 123 कार्यों के अंतिम बिलों का भुगतान किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) 118 कार्यों के अंतिम बिल का भुगतान खनिज विभाग से रॉयल्टी क्लियरेन्स प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भुगतान किया गया है। किन्तु अंतिम बिलों में खनिज रॉयल्टी काटकर सीधे खनिज विभाग के मद में जमा करते हुये अंतिम देयक का भुगतान किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) कार्यों के अंतिम देयकों में ठेकेदारो द्वारा उपयोग की गई कुल खनिज की मात्रा खनिज विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर खनिज विभाग के मद में समायोजन करते हुये अंतिम बिलों का भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 1 अनुसार है। (घ) खनिज विभाग की रॉयल्टी की राशि सीधे खनिज विभाग को ऑनलाईन खनिज विभाग के मद में जमा की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है।
सड़क निर्माण में राशि का उपयोग
[लोक निर्माण]
27. ( क्र. 3699 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग में गत दो वर्षों में निर्माणाधीन कितनी सड़कों में पावर हाऊस की कितनी राख का उपयोग बेचिंग प्लांट एवं इम्बकमेन्ट में किया, कितनी निर्माणाधीन सड़कों में राख का उपयोग नहीं किया गया। (ख) निर्माणाधीन किस मार्ग की डी.पी.आर. में कितनी राख के उपयोग का प्रावधान किया गया, राख का उपयोग डी.पी.आर. के अनुसार नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है। (ग) निर्माणाधीन मार्गों की डी.पी.आर. में दिए गए प्रावधान के अनुसार सड़क निर्माण में पावर हाऊस की राख का उपयोग किए जाने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है कब तक की जावेगी।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है।
RES के द्वारा विकास एवं निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 3816 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जबलपुर को शासन एवं जिला प्रशासन जबलपुर ने किन-किन विभागों से संबंधित संचालित किन-किन योजनान्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु निर्माण एजेंसी बनाया गया है? वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी राशि का आवंटन कब से नहीं किया गया है एवं क्यों? कितनी राशि के स्वीकृत कौन से निर्माण एवं विकास कार्य कब किस एजेंसी से कराये गये हैं? इनका पर्यवेक्षण किसने किया हैं? भौतिक स्थिति से अवगत कराये एवं इनकी निर्माणाधीन अवधि व लागत क्या हैं? (ग) प्रश्नांकित किन निर्माण कार्यों से संबंधित कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब किस एजेंसी को किया गया है क्या शासन इन कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता राशि का दुरूपयोग, गुणवत्ता विहीन निर्माण कराने व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी एजेन्सी व अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जबलपुर को शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्माण एजेंसी बनाये जाने एवं प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश से संबंधित किसी भी कार्य में वित्तीय अनियमितता, राशि का दुरूपयोग एवं गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य नहीं कराए गए है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित ग्रामों में आवास की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 3871 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत क्या समस्त ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत की गई है? (ख) यदि नहीं तो जनवरी 2021 की स्थिति में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है? (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित ग्रामों में आवास की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेंगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) भारत सरकार के निर्देशानुसार, पात्रतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 3874 ) श्री
सुशील कुमार
तिवारी : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विधानसभा
क्षेत्र
पनागर के
अंतर्गत क्या 19 जनवरी 2021 को जनपद
पंचायत पनागर
एवं जबलपुर के
हितग्राहियों
की मृत्यु
उपरांत
अनुग्रह राशि
संबंधितों के
बैंक खातों
में जमा की गई
है? (ख) यदि
हाँ, तो
हितग्राहियों
की मृत्यु
दिनांक सहित
सूची उपलब्ध
करावें?
(ग)
क्या
मृत्यु
उपरांत
सहायता राशि
भुगतान करने
के लिये कोई
समय-सीमा निर्धारित
है? (घ) यदि
नहीं तो क्या
समय-सीमा निर्धारित
की जायेगी? ताकि
हितग्राहियों
को मृत्यु के
तत्काल
उपरांत राशि
उपलब्ध हो
सके।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जनपद
पंचायत पनागर
के 32
हितग्राहियों
की राशि बैंक
खातों में जमा
की गई है। जनपद
पंचायत
जबलपुर के
किसी भी
हितग्राही का नाम
नहीं होने के
कारण राशि जमा
नहीं हुई है। (ख) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार है।
(ग) जी
हाँ, 90 दिवस। (घ) उत्तरांश ''ग'' के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 3947 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों में प्रधानमंत्री आवास योजाना के कुल कितने पात्र हितग्राही पाये गये? उनमें से किसे-किसे, कितनी-कितनी किश्तें कब-कब, कितनी-कितनी राशि जारी की गईं, पंचायतवार, नगर परिषदों के अन्तर्गत वार्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के कौन-कौन से हितग्राहियों को अभी तक योजना की एक भी किश्त नहीं जारी हुई या पहली ही किश्त जारी हुई है, जिन्हें केवल एक किश्त जारी की गई, उन्हें आगे की किश्तें क्यों नहीं जारी की गई तथा जिन्हें एक भी किस्त जारी नहीं हुई, उन्हें कब तक राशि जारी कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या पात्र लोगों के स्थान पर पैसा लेकर अपात्र लोगों को पात्र बनाकर उन्हें जल्दी-जल्दी किस्ते जारी की गई? इसके लिए क्या किसी अधिकारी/कर्मचारी को आरोपी बताया जायेगा? हाँ तो किसे और कब तक, नहीं तो क्यों? बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रधानमंत्री आवासों का भौतिक सत्यापन एक कमेटी गठित कर कराया जायेगा? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.inपर उपलब्ध है। नगर परिषदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.inपर उपलब्ध है। हितग्राहियों द्वारा नियमानुसार निश्चित स्तर तक आवास पूर्ण करने पर किश्त देने का प्रावधान है। नगर परिषद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शहर के मध्य से गुजरने वाले राजमार्गों पर सुरक्षा
[लोक निर्माण]
32. ( क्र. 4035 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से कितनी दूरी एवं किन सुरक्षा मापदण्डों के अंतर्गत विद्युत पोल अथवा ट्रासंफार्मर लगाए जा सकते हैं। (ख) छतरपुर शहर से गुजरने वाली एन.एच. 34 एवं एन.एच. 39 के सड़क पर ही अथवा सड़क से 03 फीट की दूरी पर कितने विद्युत पोल किन-किन स्थानों पर लगे है। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में यह पोल सड़क निर्माण के पूर्व से लगे हैं अथवा बाद में लगाए गए। यदि पूर्व से लगे है तो निर्माण की अनुमति किस नियम के अंतर्गत दी गई। यदि बाद में लगाए गए तो किस नियम के अंतर्गत। (घ) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या छतरपुर शहर से गुजरने वाले दोनो एन.एच. में लगे विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर निर्धारित दूरी एवं निर्धारित सुरक्षा मापदण्डो के अनुसार है? यदि नहीं तो इन्हें मापदण्डों के अनुसार क्यों नहीं लगाया गया? इन्हें मापदण्डानुसार लगाने की जिम्मेदारी किस की थी? जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मापदण्ड हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्न का उत्तर विद्युत वितरण कम्पनी से संबंधित है, उनसे प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्न का उत्तर विद्युत वितरण कम्पनी से संबंधित है, उनसे प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्न का उत्तर नगर पालिका छतरपुर से संबंधित है, उनसे प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) छतरपुर शहर में मार्ग का चौड़ीकरण कार्य नगर निगम छतरपुर के द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश 'ग' के उत्तर अनुसार।
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 4071 ) श्री जयसिंह मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के किन-किन ग्राम पंचायतों में योजना क्रमांक 1610 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से वर्ष 2018-19 में कितनी-कितनी लागत के सामुदायिक भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्य के विरूद्ध किन-किन कार्य एजेंसी को कितनी-कितनी राशि प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में किस-किस तिथि को प्रदाय की गई? यदि राशि प्रदाय नहीं की गई तो प्रदाय न करने का कारण बतायें तथा उक्त राशि कब तक प्रदाय कर दी जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण हो चुके एवं ऐसे अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे? कार्यों का विवरण बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अभाव के कारण 05 निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त जारी नहीं की जा सकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बीना के ग्रामों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 4120 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में विगत 05 वर्ष में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं संख्या बतावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना के विकासखंड बीना के ग्राम विहरना,बेलई,देहरी, वेरखेड़ीटाटां, सेमरखेड़ी, पार, जोध, मोहसा, हीगटी, किरौद, सिरचोपी में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये? (ग) यदि नहीं तो क्यों इसके लिये दोषी कौन है उसके विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (घ) उक्त ग्रामवासियों को कब तक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिये जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कुल 4679 आवास स्वीकृत किये गए। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) SECC-2011 की सूची में दर्ज समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है।
मंडी शुल्क जमा करने में भ्रष्टाचार
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
35. ( क्र. 4166 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति/उपमंडी तथा सब्जी मंडी में कितने व्यापारियों का पंजीयन है? नाम, पंजीयन दिनांक तथा वर्षवार प्राप्त मंडी शुल्क की राशि एवं मंडी प्रागंढ में आवंटित गोडाउन/दुकान की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मंडी समिति द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि मंडी शुल्क के रुप में जमा की गई? वर्षवार, मंडीवार जानकारी से अवगत करावें? (ग) क्या जिन व्यापारियों के द्वारा मंडी में व्यापार नहीं किया जाता है, उन व्यापारियों के नाम मंडी प्रांगढ़ में गोडाउन/दुकान आवंटित है? यदि हाँ तो आवंटन का कारण स्पष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार मंडी एवं उपमंडी में शासन द्वारा मंडी शुल्क 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत की जाने की सूचना व्यापारियों/किसानों को सचिव द्वारा कब दी गई? पत्र की छायाप्रति देवें? यदि पत्र जारी नहीं किया गया तो क्या व्यापरियों एवं किसानों से मंडी शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से वसूला जाकर शासन को 0.5 प्रतिशत की दर से जमा कराया जा रहा है? (ड.) क्या उक्त प्रकरण की जाँच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति सारंगपुर एवं उपमंडी संडावता तथा कृषि उपज मंडी समिति पचोर एवं उपमंडी उदंखेडी में अनुज्ञप्ति धारी व्यापारी का नाम, पंजीयन दिनांक, आवंटित गोदाम और मंडी फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति सारंगपुर में 01 व्यापारी तथा कृषि उपज मंडी समिति पचोर में 10 व्यापारियों को पूर्व से ही गोदाम/दुकान आवंटित की गई थी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मंडियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी होने तथा कृषकों की कृषि उपज क्रय-विक्रय की जाकर कृषि उपज को मंडी प्रांगण से हटाने के पूर्व भण्डारण करने के कारण गोदाम/दुकान आवंटित हैं। (घ) प्रश्नागत मंडी फीस प्रत्येक 100 रूपये के मान से 1.5 रूपये के स्थान पर 50 पैसे के सम्बन्ध में व्यापारियों को दी जाने वाली सूचना कृषि उपज मंडी समिति सारंगपुर एवं उपमंडी संडावता द्वारा दिनांक 01/12/2020 तथा कृषि उपज मंडी समिति पचोर एवं उपमंडी उदंखेडी में दिनांक 28/11/2020 को दी गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। तथा किसानों को लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार कर सूचित किया गया। किसानों से किसी प्रकार का शुल्क, मंडी द्वारा नहीं लिया जाता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ड.) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी समिति सारंगपुर तथा सचिव कृषि उपज मंडी समिति पचोर को मंडी प्रांगण में व्यापार न करने वाले व्यापारियों को आवंटित दुकान/गोदाम रिक्त करानें के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 02/03/2021 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया। उत्तर प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
राजगढ़ जिले में विभाग की योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
36. ( क्र. 4223 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत युवाओं के लिए वर्तमान योजनाएं संचालित है? यदि हाँ, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन, खेल सामग्री तथा बजट संबंधित प्रावधान का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं? (ख) राजगढ़ जिले में युवाओं के प्रोत्साहन हेतु कौन सी योजनाएं संचालित है? कौन सी योजनाएं संचालित नहीं है? कारण सहित विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) राजगढ़ जिले में युवाओं को विभिन्न खेलों के लिए उपकरण व खेल सामग्री उपलब्ध कराने के प्रावधान है? यदि हाँ तो विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में युवाओं के लिए वितरित खेल सामग्री की संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध करावें? (घ) विगत 5 वर्षों में वितरित सामग्री की विज्ञप्ति खरीदी, भौतिक सत्यापन, डेड स्टॉफ नियमन इत्यादि प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ तो खेल सामग्री संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के पालन की पिछले पाँच वर्ष की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त स्थगन का आधार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 4237 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की जनपद पंचायत राजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरजपुरा के सचिव द्वारा किसी राजनीतिक व्यक्ति के लैटरपैड के लिखे अनुसार माननीय उच्चन्यायालय जबलपुर द्वारा क्या कोई स्थगन प्राप्त किया था? (ख) क्या WP/14415-2019 द्वारा उक्त स्थगन प्राप्त के आधार क्या थे निर्णय की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) से इसके निराकरण में शासन द्वारा समय-सीमा में कोई कार्यवाही की है यदि हाँ तो की गई कार्यवाही के विवरण उपलब्ध करावें? (घ) क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया है यदि हाँ तो अधिकारी का नाम, पद सहित प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करावें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत सूरजपुरा के सचिव द्वारा उनका स्थानान्तरण होने के कारण मा. उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने एवं मान. न्यायालय द्वारा उस पर स्थगन दिया गया था। (ख) मान. उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके निष्कर्ष अनुसार आवेदन पत्र पर संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है।
पेय जल परिवहन में लगे ट्रेक्टरों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 4247 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली पंचायतों द्वारा गर्मी के दिनों में पेयजल हेतु पानी के टैंकरों के परिचालन बाबत ट्रैक्टर ठेके पर लिए जाते हैं? क्या इस प्रकार ठेके पर लिये गये ट्रैक्टरों से संबंधित भुगतान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के चित्रकूट विधान सभा के कितने ट्रैक्टरों का भुगतान वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक पेंडिग है और क्यों? वर्षवार विवरण दें। इनका भुगतान कब तक किया जायेगा? (ग) उपरोक्त संदर्भ में भुगतान में देरी के लिए क्या कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? यदि हाँ तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। शासन द्वारा आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार भुगतान किया जाता है। (ख) ग्राम पंचायत मलगौसा एवं जवारिन के पेयजल परिवहन वर्ष 2019-20 का भुगतान आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष है, समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खरीफ फसल के बीमा मुआवजे का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
39. ( क्र. 4282 ) श्री तरबर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा की शाहगढ़ तहसील में वर्ष 2020 में कितने रकबे में कितने किसानों द्वारा सोयाबीन एवं उड़द की बोनी की गई थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) किसानों से फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा हुई थी? यदि हाँ तो कितने किसानों से कितनी राशि? (ग) वर्ष 2020 में शाहगढ़ तहसील में फसल बीमा मुआवजा हेतु उड़द व सोयाबीन में नुकसानी के क्या-क्या मानक निर्धारित थे? क्षेत्र में कुल एवं प्रति हेक्टेयर उड़द एवं सोयाबीन में कितना उत्पादन हुआ विभाग के आंकलन एवं मण्डी में बिक्री रिकार्ड के आधार पर पृथक-पृथक बताये? (घ) शाहगढ़ तहसील में वर्ष 2020 में सोयाबीन में अफलन एवं उड़द में पीला मोजेक से किसानों की फसल को कितना-कितना नुकसान हुआ? (ड.) प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में यह भी बताये की शासन के लापरवाह कर्मचारियों जिनके कारण किसानों को फसल बीमा मुआवजा नहीं मिल सका, के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा और कब और किसानों के फसल बीमा मुआवजा नुकसानी की भरपाई कब तक की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रतलाम जिले में गोशाला का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 4329 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में वर्ष 2019- 20 और वर्ष 2020 -21 में कितनी गौशालाओं का लक्ष्य था और कितनी गौशालाएं बनकर तैयार हो गई हैं और कितनों का निर्माण कार्य चल रहा है और कितनी स्वीकृत होना प्रस्तावित है? (ख) रतलाम जिले में कितनी गौशालाएँ स्वीकृत होने के बाद भी जमीन अतिक्रमण होने के कारण लंबित पड़ी हैं? अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए अभी तक क्या-क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई है? अतिक्रमण हटाकर गौशाला निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2019- 20 में 6 गौशालाओं का लक्ष्य था। 6 गौशालाएं पूर्ण हो गयी हैं। वर्ष 2020 -21 में 66 गौशालाओं का लक्ष्य है। 19 गौशालाएं स्वीकृत होकर प्रगतिरत है। जिले की जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत सागोद में निर्माणाधीन गौशाला के समीप 400 निराश्रित गौवंशों हेतु गौशाला निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (ख) उपरांत (क) अनुसार गौशालाओं के निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद जमीन अतिक्रमण होने के कारण लंबित होने के संबंध में कोई भी जानकारी संज्ञान में न होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
अधूरे भवन का निर्माण
[लोक निर्माण]
41. ( क्र. 4331 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितने कितने भवन, कितनी कितनी लागत के किस किस विभाग के, बनाए गए हैं? तहसीलवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) बताएं कि प्रश्नांश (क) में अंकित समयावधि में बनाए गए भवनों में कितने भवन पूर्ण हो गए हैं कितने अधूरे है और कितने भवनों का निर्माण कार्य शुरू होना शेष हैं? अधूरे और शेष भवनों की सूची उपलब्ध कराएं और बताएं कि भवन निर्माण अधूरे और शेष भवनों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का कारण क्या है? अधूरे भवन निर्माण कार्यों में कितना कितना भुगतान विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार को किया गया है? (ग) जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम हाटपिपलिया स्थित उप स्वा. केंद्र भवन की स्वीकृति दिनांक,निर्माणकर्ता ठेकेदार का नाम, राशि कितनी थी? क्या ठेकेदार को निर्माण कार्य की पूर्ण राशि भुगतान कर दी गई हैं यदि हाँ, तो भुगतान प्रमाण पत्र, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र का विवरण देवे? (घ) बताएं कि क्या उक्त उप स्वा. केंद्र को संबंधित विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? भवन कब तक हैंड ओवर कर दिया जाएगा? क्या उक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है और संबंधित को पूर्ण राशि भुगतान कर दी गई हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है, इसके अतिरिक्त म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा रतलाम जिले के तहसील रतलाम में 01 भवन, लागत रू. 295.65 करोड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग का बनाया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। जी हाँ।
राज्य शासन द्वारा बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
42. ( क्र. 4347 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में किसानों का केसीसी होने के बाद भी बीमा राशि तत्काल खाते में नहीं पहुंचती है? (ख) क्या खरीफ 2021 की बीमा राशि सीधे ही बीमित किसान के खाते में पहुंचना चाहिए? यदि हाँ तो सर्वे उन किसानों का होना चाहिए जिनका बीमा नहीं है जो बीमित किसान हैं उनकों जिन किसानों का बीमा नहीं है उनके सर्वे कराने के कारण विलंब से बीमा राशि का भुगतान किया जाता है तब तक आगे की फसल बोने का समय आ जाता है ऐसी स्थिति में शासन क्या कार्रवाई करेगा? (ग) क्या पूर्व की सरकार ने फसल क्षति होने पर सीधे ही किसानों के खाते में 25% राशि डाल दी थी? यदि हाँ तो शेष 75% राशि किसानों के खाते में पहुंचाने के लिए आपकी सरकार क्या कार्यवाही करेगी और कब तक करेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है। (ग) जी हाँ। वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि से फसल क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत के मान से राहत राशि का वितरण किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
43. ( क्र. 4352 ) श्री बाबू जण्डेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में लो.नि.वि. द्वारा माह अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से नवीन मार्ग स्वीकृत किये गये है? ? यदि नहीं तो कारण बतावें? (ख) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत (1) प्रेमसर से पच्चीपुरा पहुंच मार्ग, (2) खोजीपुरा रेलवे स्टेशन से मंगूराम के डेरा तक सड़क विभागीय बजट 2019-2020 सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ तो उक्त कार्य अभी तक स्वीकृत कर प्रारम्भ क्यों नहीं कराये गये? कब तक स्वीकृत कर प्रारम्भ करा दिये जावेंगे? यदि नहीं तो कारण बतावें? (ग) लो.नि.वि.द्वारा श्योपुर विधानसभा की किन-किन नवीन सड़कों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है? (घ) विभाग द्वारा सलापुरा से लिंक रोड नागदा एवं अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जावेंगी? (ड.) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को पत्र क्रं. 101 दिनांक 1.2.2019 एवं 442 दिनांक 15.07.2019 के द्वारा नवीन सड़कों की मांग की गयी है? यदि हाँ तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? कार्यवाही नहीं हुई तो कारण बतावें। अब कब तक की जावेंगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में माह अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक बडौदा-मसावनी मार्ग एवं प्रेमसर-हिरनीखेडा-मूढला मार्ग स्वीकृत है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ दर्शाये अनुसार है। (ग) श्योपुर शहर से वर्धाबुजुर्ग रेल्वे स्टेशन तक फोरलेन मार्ग बजट वर्ष 2021-22 में शामिल है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.) जी हाँ। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
झाँसी रेल्वे ओवरब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
44. ( क्र. 4385 ) श्री महेश राय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाँसी रेल्वे ओवरब्रिज का निर्माण कब तक पूर्ण होना था? (ख) यदि निर्माण की समयावधि का समय पूर्ण हो गया है तो अभी तक निर्माण पूरा क्यों नहीं किया गया विभाग द्वारा ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर नया टेंडर जारी किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (घ) झाँसी रेल्वे ओवरब्रिज का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) झांसी रेल्वे ओव्हर ब्रिज के नाम से कोई भी आर.ओ.बी. निर्माणाधीन नहीं है, यद्यपि बीना शहर में बीना कटनी सेक्शन के क्रमांक-308 बी (झांसी फाटक) पर आर.ओ.बी. निर्माणाधीन है जो दिनांक 21.06.2018 तक पूर्ण किया जाना था। (ख) उक्त आर.ओ.बी. ठेकेदार की धीमी गति, निर्माण स्थल पर अतिक्रमण तथा रेल्वे भाग का निर्माण रेल्वे विभाग द्वारा विलम्ब से प्रगतिरत होने के कारण अनुबंधानुसार अवधि में पूर्ण नहीं किया जा सका। ठेकेदार की धीमी गति के कारण अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप दिनांक 26.08.2020 एवं 19.02.2021 द्वारा ठेका निरस्तीकरण के क्रम में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) ठेकेदार के द्वारा पुनरीक्षित कार्य योजना के अनुसार यदि कार्य की प्रगति नहीं रखी जाती है तो ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही का प्रावधान है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) दिसम्बर 2021 तक पूर्ण होना संभावित है।
जबलपुर संभाग में नई सड़कों के टेण्डर
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 4453 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवम्बर 2020 के बाद से अभी तक मध्यप्रदेश में कोई भी नई सड़कों के नये टेण्डर नहीं लगाये गये हैं? (ख) यदि लगाये गये हैं तो उक्त अवधि के उपरांत जबलपुर संभाग में नई सड़कों के लगाये गये टेण्डरों की सूची उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राप्त आवंटन का उपयोग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 4463 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत कटंगी एवं जनपद पंचायत बालाघाट की समस्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 2018-19, 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक 14वें वित्त आयोग (पंच परमेश्वर) के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? उक्त प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया तथा उक्त कार्यों का कितनी राशि का भुगतान किया गया? उनके नाम, एजेंसी के नाम सहित ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना की राशि का उपयोग किये जाने के क्या मापदण्ड/प्रावधान निर्धारित किये गये हैं? (ग) क्या ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायकों की आपसी मिलीभगत से बिना कार्य कराये उक्त योजना की राशि की फर्जी बिल व्हाउचर लगाकर आहरण अपने निजी स्वार्थ हेतु किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जाँच कराई जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में जनपद पंचायत कटंगी के किन-किन ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों द्वारा फर्जी राशि आहरण के संबंध में कब-कब, कहां-कहां शिकायत की गई? शिकायत की जाँच कब व किस सक्षम अधिकारी से कराई गई? जाँच में किन-किन ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक दोषी पाये गये? उक्त शिकायत शिकायत की जाँच नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन अधिकारी-कर्मचारी दोषी है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायत भजियापार जनपद पंचायत कटंगी की शिकायत के आधार पर जाँच कराई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) ग्राम पंचायत भजियापार के ग्रामीणों द्वारा दिनांक 17.02.2020 को फर्जी भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर श्री भोलाराम सार्वे पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत कटंगी से जाँच कराई गई। दोषी पाये जाने पर जनपद पंचायत कटंगी का आदेश क्रमांक/1224/ज.प./स्था. मनरेगा/2020 कटंगी दिनांक 05.09.2020 द्वारा श्री धनेन्द्र चौधरी ग्राम रोजगार सहायक (प्रभारी सचिव) की संविदा सेवा समाप्त की गई है एवं पत्र क्रमांक/1221/ज.प./ स्था.मनरेगा/2020 कटंगी दिनांक 05.09.2020 द्वारा प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत भजियापार को प्रधान पद से हटाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर अग्रेषित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1406/ रीडर/जि.पं./2021 दिनांक 06.03.2021 के द्वारा प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत भजियापार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
तौलकांटा संचालक से अनुबंध राशि की वसूली
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
47. ( क्र. 4466 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा दतिया मंडी में स्थापित तौल कांटे की राशि समय पर जमा नहीं करने के कारण कांटा संचालक से अनुबंधानुसार राशि रू.66,94,433/- वसूली के आदेश पत्र क्र. 3539 दिनांक 04.05.2018 दिये गये थे? (ख) क्या अनुबंध की कंडिका 25 के अनुसार प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल को ही अंतिम सुनवाई का अधिकार है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रबंध संचालक के आदेश पर शासन द्वारा किस नियम के तहत स्थगन आदेश दिया? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं एवं तौल कांटे की राशि कब तक वसूली की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति दतिया में तत्कालीन तौलकांटा संचालक फर्म मे.मानवेन्द्र कंस्ट्रक्शन कम्पनी दतिया के प्रोपराईटर श्री संजय यादव से अनुबंधानुसार राशि रू. 66,94,433/- की वसूली के आदेश प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 3539 दिनांक 04.05.2018 से जारी किया गया है। आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेश पर स्थगन नहीं दिया गया। शासन स्तर पर प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के अपील आदेश दिनांक 25.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की गई थी। सामान्यत: प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध शासन स्तर पर अपील की सुनवाई की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड पक्षकार थे एवं उनके द्वारा अपीलीय सुनवाई में क्षेत्राधिकार का विषय नहीं उठाया गया। पारित आदेश के तारतम्य में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1005 दिनांक 16.02.2021 से कलेक्टर दतिया को तौलकांटे की राशि वसूली के लिये निर्देश दिया गया है।
पंचायत एवं जनपद स्तरीय किसान कार्यक्रमों का आयोजन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
48. ( क्र. 4491 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी सिंगरौली जिले के विधान सभा सिंहावल अंतर्गत विगत दिनों पंचायत स्तरीय एवं जनपद स्तरीय किसान कार्यक्रम कहाँ-कहाँ आयोजित किये गये? क्या उक्त कार्यक्रम शासकीय कार्यक्रम थे या राजनैतिक? (ख) ग्राम पंचायत अमिलिया में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था? क्या प्रोटोकाल का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में कितनी राशि व्यय हुई है? व्यय राशि के समायोजन हेतु ग्राम पंचायतों को क्या आवंटन जारी किया गया है? व्यय राशि एवं आवंटन का विवरण देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सीधी जिले के विधान सभा सिंहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड स्तरीय किसान कार्यक्रम कृषि विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से दिनांक 18.12.2020 को सभी 100 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में एवं विकासखण्ड स्तरीय कार्यक्रम जनपद पंचायत सभागार सिंहावल में तथा दिनांक 25.12.2020 को सभी 100 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय में एवं खण्ड स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत अमिलिया में आयोजित किये गये थे। उक्त कार्यक्रम शासकीय था। जिला सिंगरौली जनपद पंचायत, देवसर के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर में किसान कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। उक्त कार्यक्रम शासकीय थे। किसान कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग द्वारा नहीं किया गया है। (ख) ग्राम पंचायत अमिलिया में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में सभी किसान गणमान्य नागरिक एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी थी। जिसमें प्रोटोकॉल का पालन किया गया। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार, कार्यक्रम आयोजन हेतु कृषि विभाग जिला सीधी को कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है एवं उक्त कार्यक्रम के आयोजन में कोई व्यय नहीं किया गया। जिले सिंगरौली के जनपद पंचायत देवसर में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त कार्यक्रम में रूपये 820.00 का बैनर मात्र में व्यय किया गया है। इस कार्य हेतु कोई प़ृथक से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि विभाग जिला-सिंगरौली को कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं हुआ हैं।
टोल नाकों की स्थापना
[लोक निर्माण]
49. ( क्र. 4500 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किस श्रेणी की किस मद से कितनी लागत तक की निर्मित सड़कों पर टोल नाकों की स्थापना कितने किलोमीटर की दूरी पर की जाकर किस से टोल की वसूली के वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित हैं। (ख) टोल नाकों से कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामवासियों के निजी चार पहिया वाहन, कृषि ट्रेक्टर एवं अन्य वाहनों को क्या-क्या सुविधाएं दिये जाने के प्रावधान है इन सुविधाओं को दिलवाने की जिम्मेदारी विभाग के किस अधिकारी की निर्धारित की गई है। (ग) बैतूल एवं होशंगाबाद जिले में किस मार्ग के कितने किलोमीटर पर टोल नाका वर्तमान में किस दर से टोल की वसूली कर रहा है किस टोल नाके पर आने-जाने की एक साथ टोल रसीद किन कारणों से किसके आदेश से वर्तमान में नहीं काटी जा रही है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। (ख) सभी टोल मार्गों पर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर ट्राली को टोल से छूट प्राप्त है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। बैतूल जिले में बी.ओ.टी. योजनांतर्गत संचालित बैतूल-सारणी-टेकाढाना-जुन्नारदेव-परासिया मार्ग (एस.एच. 45) के अनुबंधानुसार आने-जाने की एक साथ रसीद काटे जाने का प्रावधान नहीं है। बैतूल जिले में बैतूल-परतवाड़ा मार्ग ओ.एम.टी. योजनांतर्गत संचालित मार्ग पर अनुबंधानुसार टोल बूथ पर अग्रिम वापसी पास मांगे जाने के अनुरोध पर प्रति फेरा टोल दर के 1.5 गुना दर (24 घंटो के अंदर वापसी) पर वापसी पास जारी किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 4540 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतराज संचालनालय के पत्र क्र. 1218 दिनांक 30 जनवरी, 2021 को पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण के लिये बनाई गई स्थानान्तरण नीति के आधार पर 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत भितरवार, घाटीगाँव, डबरा, मुरार में किन-किन पंचायत सचिवों की शिकायतें कितनी-कितनी प्राप्त हुई हैं? उनका नाम, ग्राम पंचायत का नाम स्पष्ट करें। (ख) भितरवार एवं घाटीगाँव जनपद पंचायत में जिन-जिन पंचायत सचिवों की शिकायत उक्त अवधि में हुई है उन सचिवों का नाम, शिकायतकर्ताओं का नाम, पता बतावें। क्या उन शिकायतों की जाँच कराई गई? यदि हाँ तो जाँच कमेटी के कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम बतावें। क्या जाँच में पंचायत सचिव दोषी पाये गये? यदि हाँ तो कौन-कौन पंचायत सचिव दोषी है? उनका नाम बतावें। (ग) क्या आदेश क्र. 1218 दिनांक 30 जनवरी, 2021 के अनुसार यदि किसी पंचायत सचिव की शिकायत होती है तो शिकायत की किस निष्पक्ष एजेन्सी या जाँच कमेटी से जाँच कराई जावेगी? क्या उसकी कोई गाईड-लाईन इस स्थानान्तरण नीति में बनाई गई है? यदि हाँ तो उसको स्पष्ट करें। यदि नहीं तो क्या किसी स्तर के कर्मचारी/अधिकारी या कोई अन्य प्राईवेट एजेन्सी से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या कोई अन्य अधिकारी जाँच करा सकता है? यदि नहीं तो फिर क्या जाँच एजेन्सी या जाँच कमेटी जिले जनपद के भीतर या बाहर के निष्पक्ष कर्मचारियों/अधिकारियों की बनाई जावेगी? यदि हाँ तो जाँच कमेटी में किस स्तर के कर्मचारी/अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि रखे जावेंगे? यदि हाँ तो उनका नाम, पद एवं पदस्थापना स्थान स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित नीति स्थानान्तरण संबंधी है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगार सहायकों को एन.पी.एस. का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 4541 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम रोजगार सहायक संविदा कर्मचारी है? यदि हाँ तो संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा के पत्र क्र. 59 दिनांक 4/1/20 की प्रति दें। क्या आदेशानुसार संविदा कर्मचारियों को एन.पी.एस. का लाभ देने का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ तो ग्राम रोजगार सहायकों को इस लाभ से क्यों वंचित किया गया है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक? अब किस दिनांक से ग्राम रोजगार सहायकों को एन.पी.एस. का लाभ दिया जावेगा? (ख) ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत विभाग द्वारा किस आदेश से नियुक्त किया गया था? आदेश की प्रति दें। नियुक्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उनको कितना-कितना वेतन (मानदेय) दिया जा रहा है? स्पष्ट करें। क्या इन ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन (मानदेय) बढ़ाया जावेगा? यदि हाँ तो कितना और किस दिनांक से? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। (ग) संचालनालय के पत्र क्र. 932, दिनांक 6/7/2013 के आदेशानुसार क्या ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव घोषित किया गया है? आदेश की प्रति दें। आदेश के पालन में विभागीय अधिकारियों द्वारा सहायक सचिव के नाम से पत्राचार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इस गलती को सुधार कर पत्राचार सहायक सचिव के नाम से किये जाने हेतु पुनः मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्देश (आदेश) जारी किये जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। ग्राम रोजगार सहायक के संबंध में जारी दिशा-निर्देश में ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अंशकालिक संविदा सहायक होगें। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार के लाभ, सेवा शर्त व अन्य सुविधाओं की पात्रता नहीं होने का प्रवधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति हेतु जारी दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। मानदेय संबंधी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार हैं। मानदेय बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 932 दिनांक 6/7/2013 की कण्डिका-8 में लेख है कि ग्राम रोजगार सहायक को संबंधित ग्राम पंचायत का सहायक सचिव घोषित करने की यह व्यवस्था अस्थायी होगी ओर यह तब तक प्रभावशील रहेगी जब तक कि ग्राम पंचायत के सहायक सचिव हेतु कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती। इस कारण सहायक सचिव के नाम से पत्राचार नहीं किया जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आई.टी.आई. का व्यवस्थित संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
52. ( क्र. 4550 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चित्रकूट के बरौंधा आई.टी.आई. खोलने की घोषणा कब हुई थी? इस दिशा में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या बरौंधा आई.टी.आई. नाम से संचालित इंस्टीट्यूट का अपना न तो भवन है न ही शिक्षक? यदि हाँ तो क्या स्किल डेवलपमेंट के नाम पर यह शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) बरौंधा आई.टी.आई. का नियमित और व्यवस्थित संचालन कब तक शुरू हो पायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) चित्रकूट के बरौंधा में आई.टी.आई. खोलने की घोषणा सत्र 2017 में की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय आई.टी.आई. बरौंधा संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत बरौंधा द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन अधिग्रहित किया गया था, किन्तु सामुदायिक भवन की स्थिति जीर्ण-शीर्ण होने के कारण यहां पर प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए वर्तमान में आई.टी.आई. बरौंधा, समीपस्थ शासकीय आई.टी.आई. वीरसिंहपुर में व्यवसाय कोपा का एक यूनिट संचालित किया जा रहा है, जिसमें एक मेहमान प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) बरौंधा आई.टी.आई. का नियमित और व्यवस्थित संचालन सत्र 2017 से किया जा रहा है।
लेबड़-जावरा एवं जावरा-नयागाँव मार्ग की परियोजना लागत
[लोक निर्माण]
53. ( क्र. 4566 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़-जावरा तथा जावरा-नयागाँव फोरलेन के लिए निर्माण के पूर्व टेंडर किस लागत के अनुसार डाला गया तथा टोल अवधि की गणना किस लागत के अनुसार की गयी? (ख) क्या उक्त दोनों फोरलेन की लागत अनुबंध के अनुसार क्रमश: 605.48 तथा 450.47 करोड़ थी? यदि हाँ तो बतायें कि 25 वर्ष टोल अवधि क्या इस लागत के अनुसार ही है? (ग) क्या यह सही है è