मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
सी.एम.
राइज स्कूल
एवं आदर्श
संस्कृत
विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
1. ( *क्र. 2264 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों के नगरों एवं ग्रामों में सी.एम. राइज विद्यालय एवं आदर्श संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किये गये हैं? स्वीकृत विद्यालयों के नाम सहित जानकारी बतावें। इन विद्यालयों के संचालन हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में इन विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? विद्यालयवार जानकारी बतावें। कितने पदों पर पदस्थापना है, कितने पद रिक्त हैं? कितने पदों पर अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं? विद्यालयवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कितने विद्यालयों के भवन स्वीकृत कर दिये गये हैं? स्वीकृत राशि सहित जानकारी बतावें। शेष विद्यालयों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे? इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियों द्वारा डी.पी.आर. बनाई गई है एवं इन एजेन्सियों को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सी.एम. राइज विद्यालय सिरोंज एवं लटेरी एवं आदर्श संस्कृत विद्यालय का भवन कितनी राशि से स्वीकृत किया गया है एवं किस सर्वे नं. एवं रकबा नं. में निर्माण किया जावेगा? यदि भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं हुई है तो कब तक भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी? (ड.) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित आदर्श संस्कृत विद्यालय सिरोंज में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पदों पर नियमित शिक्षक पदस्थ हैं? यदि नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं हैं तो कब तक पदस्थापना की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में प्रारंभ किये गये सी.एम. राइज विद्यालयों एवं उनके संचालन के लिये जारी की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। आदर्श संस्कृत विद्यालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) सी.एम. राइज विद्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। सी.एम. राइज विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (ग) सी.एम. राइज विद्यालयों हेतु भवन निर्माण स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। शेष विद्यालयों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आदर्श संस्कृत विद्यालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) सी.एम. राइज विद्यालय सिरोंज का भवन निर्माण की स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सी.एम. राइज विद्यालयों के विज्ञापन
[स्कूल शिक्षा]
2. ( *क्र. 2233 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम. राइज विद्यालयों के प्रचार-प्रसार के लिये वर्ष 2022-23 में प्रदेश के समाचार पत्रों में कुल कितनी राशि के विज्ञापन किस-किस मद से दिये गये हैं एवं किन-किन समाचार पत्रों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ख) शासन की उक्त महत्वाकांक्षी योजना होने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कितने सी.एम. राइज विद्यालयों में नियमित प्राचार्य हैं तथा कितने सी.एम. राइज विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य हैं? स्कूलवार जानकारी दें। (ग) जिन सी.एम. राइज विद्यालयों में नियमित प्राचार्य नहीं हैं, उन विद्यालयों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त स्कूलों को परिवहन व्यवस्था से जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम. राइज विद्यालयों के प्रचार-प्रसार के लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है, अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सी.एम. राइज विद्यालयों में पदस्थ नियमित प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्यों की स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जाना प्रक्रिया में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था जिले स्तर से निविदा जारी की गई थी। उज्जैन जिले के एक विद्यालय में एवं बड़वानी जिले में परिवहन प्रारंभ कर दिया गया है। शेष जिलों में पर्याप्त निविदाकर्ता उपलब्ध न होने के कारण या निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में भाग नहीं लेने के कारण परिवहन व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो सकी है।
ग्वालियर जिले अंतर्गत स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 958 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार, घाटीगांव, डबरा एवं मुरार विकासखण्ड में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्वीकृत दिनांक से अवगत करावें। उक्त कार्य में से कौन-कौन से कार्य विभागीय एवं कौन-कौन से कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें एवं जो कार्य अपूर्ण हैं, उन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं, उन कार्यों के विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्वालियर जिले के भितरवार, घाटीगांव, डबरा एवं मुरार विकासखण्ड में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कुल 26 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 24 कार्य विभागीय एवं 02 कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जबलपुर में खेल गतिविधियाँ
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 71 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने जिला शिक्षा विभाग जबलपुर के खेल गतिविधियों का संचालन, आयोजन करने, खेल सामग्री के क्रय हेतु किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में कब-कब कहां-कहां पर कौन-कौन सी खेल स्पर्धाएं, खेल गतिविधियां आयोजित की गईं एवं किन-किन कार्यों, आवास, भोजन व्यवस्था आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसका सत्यापन किसने किया है? (ग) प्रश्नांश (क) में कब-कब कहां-कहां से कौन-कौन सी खेल सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई। स्कूलों को कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी खेल सामग्री एवं कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई। कौन-कौन सी कितनी-कितनी मात्रा में खेल सामग्री का वितरण नहीं किया गया एवं क्यों? बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों की छायाप्रति दें। विकासखण्डवार खेल सामग्री वितरण की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में संचालित कितने-कितने (10+2) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पर्याप्त खेल सुविधाएं, खेल मैदान, खेल शिक्षक, प्रशिक्षक नहीं हैं एवं क्यों? खेल शिक्षक, प्रशिक्षक के स्वीकृत कितने पद रिक्त हैं? इन स्कूलों में बच्चों को खेल प्रशिक्षण, खेल गतिविधियाँ संचालन की क्या व्यवस्था है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को खेल सामग्री वितरित नहीं की गई है, अपितु पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार राशि प्रदाय की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 948 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर के अंतर्गत विकासखण्ड महेश्वर एवं बड़वाह की ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की शिकायतें किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक में प्राप्त हुई, का विवरण वर्षवार, जनपदवार, अधिकारीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को कब-कब आदेश जारी किये गये? जांच में किन-किन अधिकारियों को दोषी मानकर कार्यवाही की गई एवं कितनी जांच कब से लंबित है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
नियम विरुद्ध अटैचमेंट पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 1937 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आपके विभाग ने भोपाल दिनांक 06.07.1995 को क्रमांक-एफ-2-6-95/23/पं.-1 जारी करते हुए अध्यक्ष जिला पंचायत को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिपत्र जारी किया था? यदि हाँ, तो क्या पैरा संख्या 6 में कोई कर्मचारी जो किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा अटैचमेंट पर है, उसे अध्यक्ष के साथ नहीं अटैच किया जा सकता है? यदि हाँ, तो उज्जैन जिले के प्रतिनियुक्ति/अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारी को इस नियम के विरुद्ध जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ अटैच किया गया है? यदि हाँ, तो उन सभी के मूल पद से प्रतिनियुक्ति पर आने और प्रतिनियुक्ति से अध्यक्ष के साथ संयोजित होने के सभी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ख) राज्य शासन के इस नियम के विरुद्ध प्रदेश में लिपिकीय सुविधा नियम विरुद्ध प्रदान करने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) क्या उज्जैन में भी इस नियम का उल्लंघन करके लिपिकीय सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो इस कृत्य के लिए दोषी कौन है और उन पर कार्यवाही कब तक होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित परिपत्र की कंडिका 6 में लेख है कि ''कोई कर्मचारी जो किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा अटैचमेंट पर है, उसे अध्यक्ष के साथ अटैच नहीं किया जा सकता।'' आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में नियम विरूद्ध लिपिकीय सुविधा प्रदान करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा त्रुटि सुधार कर संशोधित आदेश क्रमांक/स्था.1/2022/शिक्षा/04 दिनांक 27.02.2023 जारी किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजनान्तर्गत लंबित भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 1988 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा योजनान्तर्गत कुल कितनी मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान करना शेष है? जनपदवार मजदूरी एवं सामग्री की लंबित भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि मजदूरों को वर्तमान में कितने सप्ताह से भुगतान नहीं हुआ है? (ख) क्या मजदूरों को नियमित भुगतान हेतु शासन द्वारा जनपदों को पर्याप्त मात्रा में राशि का आवंटन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उपलब्ध जनपदवार राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या सामग्री की राशि का भुगतान शेष रहने की वजह से अधिकतम कार्य पूर्णत: लंबित है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कार्य हैं, जिनकी सामग्री की राशि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण हो जायेंगे तथा उक्त कार्य पूर्णता हेतु जनपदवार कितनी राशि की आवश्यकता है? जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं की उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मजदूरों को भुगतान दिनांक 22.12.2022 से राज्य स्तरीय नोडल खाते में (मजदूरी मद) राशि उपलब्ध नहीं होने से मजदूरी का भुगतान लंबित रहा। वर्तमान में केन्द्र शासन से राशि प्राप्त हो गई है, जिससे लंबित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी मद से भुगतान हेतु पूर्व से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है। जनपद द्वारा जारी F.T.O. के आधार पर सीधे मजदूरों के खाते में राशि हस्तांतरित होती है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी हाँ, भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामग्री की राशि भुगतान शेष होने के कारण 450 कार्य पूर्णता के लिए लंबित है। इन कार्यों की पूर्णता हेतु जनपद पंचायत भीकनगाँव हेतु राशि रू. 35.24 लाख एवं जनपद पंचायत झिरन्या हेतु राशि रू. 1227.82 लाख की आवश्यकता है। भारत सरकार से सामग्री मद में राशि प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
सागर में सी.एम. राइज स्कूल की स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
8. ( *क्र. 707 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन की नीति के अनुसार सागर नगर में सी.एम. राइज स्कूल स्थापित किये जाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या सागर में सी.एम. राइज स्कूल की स्थापना शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 01 में प्रस्तावित की गई थी? परन्तु स्थानीय नागरिकों की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार इसे अन्यत्र जगह स्थापित किया जाना है? यदि हाँ, तो इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) क्या शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-01 के बदले अन्यत्र सी.एम. राइज स्कूल स्थापित किये जाने हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है एवं इनके निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है तथा निर्माण की समय-सीमा क्या है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 21.11.2021 के तहत सागर नगर स्थित शास. महारानी लक्ष्मीबाई क.उ.मा.वि. क्रमांक 1 को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इसमें आवश्यक मरम्मत, रंगाई-पुताई, प्राचार्य का चयन साक्षात्कार के माध्यम से, उप प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया है। विद्यालय में सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी, साफ-सफाई हेतु सफाई कर्मी आउटसोर्स पर रखे गए हैं। विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की जाकर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। (ख) जी हाँ, जी नहीं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कार्यपालन यंत्री की गृह जिले में पदस्थी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 2067 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं में पदस्थ अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों को उनके गृह जिले में पदस्थ किया जा सकता है? सम्पूर्ण नियमावली उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान में कौन-कौन अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, मण्डल कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय में पदस्थ हैं, उनका गृह जिला क्या है, गृह जिले में कब से पदस्थ हैं? पदवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। नियमावली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) पदवार सम्पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
आश्रित ग्रामों की मूल पंचायत से कनेक्टिविटी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 1803 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लांजी, जिला बालाघाट के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम कारला, ग्राम खराड़ी तथा ग्राम पांढरी के लोगों को अपनी मूल ग्राम पंचायत खाण्डाफरी आने के लिए लगभग 25 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है? यदि हाँ, तो क्या शासन ग्रामीण विकास विभाग से तारफाटा पुल निर्माण करवायेगा? (ख) क्या जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम कट्टीपार के लोगों को अपनी मूल पंचायत अंधिया-टोला आने के लिए लगभग 20 कि.मी. दूरी तय करनी पड़ती है? यदि हाँ, तो क्या शासन वन विभाग को कट्टीपार को अंधिया टोला से सीधे जोड़ने के लिए रोड बनवाने का प्रस्ताव भेजेगा? (ग) क्या जनपद पंचायत किरनापुर, जिला-बालाघाट के अंतर्गत ग्राम कोठियाटोला तथा मड़कामंडई को अपनी मूल पंचायत कसंगी जाने के लिए लगभग 80 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है? क्या विभाग इन ग्रामों को जो पूर्णत: आदिवासी बाहुल्य ग्राम हैं, अपनी मूल पंचायत से जोड़ने के लिए कोठियाटोला से कसंगी तक बनी पक्की सड़क में 3 कि.मी. अधूरे छूटे कार्य को ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से पूरा करवायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता न होने के कारण प्रश्नांकित पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। ग्राम कट्टीपार को जोड़ने हेतु कांद्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण का कार्य आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजना अंतर्गत स्वीकृत होकर कार्य प्रगतिरत है तथा ग्राम अंधियाटोला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत रिसेवाड़ा से अंधियाटोला मार्ग से जोड़ा जा चुका है। प्रश्नांकित मार्ग दोहरी संपर्कता अंतर्गत होने के कारण विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता नहीं होने से यह कार्य प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी हाँ। आई.ए.पी. कलेक्टर सेक्टर योजना अंतर्गत एम.पी. 01 आई.ए.पी.03 अंतर्गत कुण्डे से कोठियाटोला मार्ग (लम्बाई 12.63 कि.मी.) वर्ष 2011-12 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें चैनेज 0 से 8.30 कि.मी. का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष लम्बाई 4.33 कि.मी. में सघन वन क्षेत्र एवं घाट होने के कारण अतिरिक्त चौड़ाई हेतु वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पैकेज को प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 17210, दिनांक 05.08.2016 द्वारा मार्ग को यथास्थिति में फोर्सक्लोज किया जा चुका है, अतः छूटे हुये कार्य को वर्तमान में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से पूरा नहीं कराया जा सकता।
उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद की पात्रता
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 1571 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित विज्ञान उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर आयोजित परीक्षा की रूल बुक में क्या यह नियम था कि स्नातक स्तर पर मुख्य विषय वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, बायो साईंस, लाईफ साईंस में एक विषय मुख्य विषय के रूप में होने पर ही उम्मीदवार पात्र माने जायेंगे? यदि रूल बुक जारी करते समय यह शर्त नहीं थी तो परीक्षा आयोजित करने के उपरांत एवं परिणाम घोषित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे पात्र चयनित उम्मीदवारों को यह मानकर कि उनके द्वारा मुख्य विषय के रूप में स्नातक में अध्ययन नहीं किया गया है? अपात्र बता दिया गया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें। (ख) क्या शासन द्वारा जिस प्रकार दोहरी उपाधि वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया है, उसी प्रकार विज्ञान समूह में जिन विद्यार्थियों द्वारा स्नातक में मुख्य विषय रसायन शास्त्र के साथ सह विषय के रूप में प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र के साथ उपाधि प्राप्त की है, ऐसे विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षक विज्ञान समूह कोड 07 में पात्र मान कर उन्हें शासन नियुक्ति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) जिस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक एफ 01-118/2012/38-1 भोपाल, दिनांक 28.11.2017 द्वारा सह विषयों को मान्यता दी गई है, उसी आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भी रसायन शास्त्र के साथ सहविषय वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, बायो साईंस, बायो टेक्नालॉजी, लाईफ साईंस में से एक विषय को सह विषय के रूप में मान्य करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (घ) जिन विद्यार्थियों द्वारा 2018 के पूर्व विज्ञान समूह में शैक्षणिक योग्यता हासिल की है, उनका चयन पूर्वानुसार वर्ष 2005, 2008 एवं 2011 में विज्ञान के सभी विषयों को एक मानते हुये विज्ञान विषय के लिये उम्मीदवारों का शिक्षक पद पर चयन किया गया था, उसी प्रकार वर्तमान में 2018 में आयोजित परीक्षा में चयन की कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया 28.08.2018 की कंडिका 1.1 अनुसार जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को जीव विज्ञान विषय (वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र) में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य था। अभ्यर्थियों द्वारा सहविषय को मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने से राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत नियोजन की प्रक्रिया 28.08.2018 की कंडिका 1.1 को संशोधित कर सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता इस शर्त के साथ मान्य की गई कि उन्होंने स्नातक स्तर पर मूल विषय का अध्ययन किया हो। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भर्ती नियम एवं नियोजन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार।
रामपायली वार्षिक मेला आयोजन में वित्तीय अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 1320 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-बालाघाट के रामपायली में वार्षिक मेले का आयोजन जनपद पंचायत, वारासिवनी के नियंत्रण में किया जाता है? यदि हाँ, तो वर्ष 2022 में रामपायली वार्षिक मेला किस दिनांक से किस दिनांक तक आयोजित किया गया? मेले में कितनी दुकानें झूले एवं स्टॉल को लगाने की अनुमति दी गई थी तथा इन दुकानों, झूलें एवं स्टॉल वालों से किस-किस दर से कितनी-कितनी राशि शुल्क के रूप में वसूली गई थी? रामपायली वार्षिक मेले से ज.पंचा. वारासिवनी द्वारा कितनी राशि शुल्क के रूप में अर्जित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मेले से अर्जित राशि किस-किस मद में व्यय की गई? कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये? उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? ज.पंचा. के फण्ड से मेला प्रबंधन हेतु कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई? क्या शुल्क के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि की वसूली के बावजूद मेले में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय के अभाव की शिकायतें रही हैं? यदि हाँ, तो इसे वित्तीय अनियमितता की सीमा में लिया जाकर जांच की जानी चाहिये? (ग) क्या मेला आयोजन समिति द्वारा मेले के लिये आमंत्रण पत्र छपवायें गये थे? यदि हाँ, तो आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल अनुसार किस-किस के नाम अंकित किये गये थे? क्या क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच को आमंत्रण पत्र में कोई स्थान नहीं दिया गया था और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया था? यदि हाँ, तो यह कृत्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन की सीमा में आता है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2022 में रामपायली वार्षिक मेला दिनांक 08.11.2022 से 14.11.2022 तक आयोजित किया गया था। मेले में 296 दुकानें/स्टॉल तथा 01 झूला/प्रदर्शनी लगाये जाने की अनुमति दी गई थी। मेले में लगने वाली दुकानें/स्टॉल हेतु नियमानुसार प्लाटों की नीलामी सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत वारासिवनी द्वारा निर्धारित दर पर प्लाट साईज 8 X 8 प्रति प्लाट 600/- रू., प्लाट साईज 10X10 प्रति प्लाट 1000/- रू., प्लाट साईज 10X12 प्रति प्लाट 1200/- रू., प्लाट साईज 15X15 प्रति प्लाट 2500/- रू., की दर से सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी की जाकर शुल्क के रूप में प्लाट नीलामी राशि 678100/- रू. तथा झूला/प्रदर्शनी हेतु कोटेशन आमंत्रित कर कोटेशन में प्राप्त अधिकतम राशि 911786/- रू. शुल्क के रूप में प्राप्त की गई। इस प्रकार मेले से कुल राशि रू. 1589886/- रू. (पन्द्रह लाख उन्नबे हजार आठ सौ छियासी रू.) शुल्क के रूप में अर्जित की गई। (ख) मेले में अर्जित राशि के व्यय की मदवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मेले में निम्नानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाकर समक्ष में दर्शित राशि व्यय की गई :- 1. दिनांक 08.11.2022 अहिरनृत्य, दियानृत्य-व्यय राशि 65000/- 2. दिनांक 09.11.2022 आर्केस्ट्रा-व्यय राशि 35000/- 3. दिनांक 11.11.2022 दुय्यम शायरी-व्यय राशि 35000/- 4. दिनांक 12.11.2022 देवी जागरण एवं स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम (कलापथक)-व्यय राशि 177100/- 5. दिनांक 13.11.2022 देवी जागरण-व्यय राशि 35000/-6. दिनांक 14.11.2022 भजन संध्या एवं स्व सहा. समूह सांस्कृति कार्यक्रम-व्यय राशि 27500/-जनपद पंचायत फण्ड से मेला प्रबंधन हेतु कार्यवार व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में ही है। मेले में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को शुध्द पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु खैरलांजी जनपद पंचायत से 03 पानी टैंकर एवं जनपद पंचायत वारासिवनी से 02 पानी टैंकर कुल 05 पानी टैंकर मेला स्थल पर उपलब्ध कराये गये, जिनमें नियमित रूप से शुध्द पेयजल भराया गया था। शौचालय हेतु नगरपालिका वारासिवनी से सफाई कर्मचारी सहित पृथक-पृथक महिला/पुरूष चलित शौचालय मेला स्थल पर उपलब्ध कराये गये थे, साथ ही मेला स्थल पर पूर्व से शासकीय सामुदायिक शौचालय स्थित है, जिसका उपयोग दर्शनार्थियों एवं दुकानदारों द्वारा नियमित रूप से मेला अवधि में किया गया। पेयजल एवं शौचालय संबंधी शिकायत निरंक रही। (ग) जी हाँ। जनपद पंचायत वारासिवनी की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा स्वीकृत प्रारूप अनुसार ही आमंत्रण सह कार्यक्रम सूचना पत्र छपवाये गये थे, जिनमें मात्र निवेदक के रूप में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत का नाम छपवाया गया था। प्रति वर्षानुसार क्षेत्रीय मान. विधायक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी द्वारा स्वयं आमंत्रण पत्र दिया जाकर उपस्थिति हेतु निवेदन किया गया था। स्थानीय सरपंच द्वारा प्रति दिवस आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान किया गया। प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन जिले में मंडी बोर्ड के कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( *क्र. 2177 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.06.2019 से 10.02.2023 तक उज्जैन जिले में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? मंडीवार, विधानसभावार बतावें। इन कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया? फर्मवार, मंडीवार, राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण जानकारी कार्यवार बतावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार कितना मंडी टैक्स किन मंडियों से जमा किया गया? मंडीवार, विधानसभावार, टैक्स राशि सहित वर्षवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार मंडियों द्वारा कितनी राशि संचालन व अन्य खर्चों पर व्यय की गई? मंडीवार, वर्षवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिला उज्जैन की 07 मंडियों में दिनांक 01.06.2019 से 10-02-2023 तक मंडी निधि से राशि रू. 514.05 लाख की लागत के कुल 41 कार्य स्वीकृत हुये हैं, जिसकी मंडीवार, विधानसभावार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। इन कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिये किया गया की फर्मवार, मंडीवार, वर्षवार, विधानसभावार राशि सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) उपरोक्त 41 कार्यों में से 37 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं 04 कार्य समय-सीमा में प्रगतिरत हैं जो कि मई 2023 में पूर्ण हो जावेंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नाश 'क' अवधि अनुसार कितना मंडी टैक्स किन मंडियों से जमा किया गया मंडीवार, विधानसभावार, टैक्स राशि सहित वर्षवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) प्रश्नाश 'क' अवधि अनुसार मंडियों द्वारा राशि संचालन व अन्य खर्चों पर व्यय की गई मंडीवार, वर्षवार, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है।
अतिशेष शिक्षक
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 2038 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को अतिशेष के नाम पर अन्यत्र हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2022 में किये गये शिक्षकों के थोक बंद तबादलों के पूर्व शिक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी तैयार की थी कि किस स्कूल में शिक्षक के पद रिक्त हैं और किस स्कूल में भरे हुये हैं? (ग) यदि हाँ, तो जिन स्कूलों में दर्ज संख्या एवं विषयमान के आधार पर शिक्षक पदस्थ थे, उन स्कूलों में जबरिया ट्रांसफर करके अतिशेष की स्थिति निर्मित क्यों की गई? (घ) क्या जिन मिडिल स्कूलों से सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापकों को अतिशेष दर्शाकर हटाया जा रहा है, उनके स्थान पर विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की पूर्ति कर दी गई है? (ड.) निकट भविष्य (माह मार्च 2023) में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा की बोर्ड परिक्षाएं संचालित होना है, ऐसे समय में अतिशेष रूपी प्रक्रिया अपनायी जाना उचित है? (च) क्या शासन के द्वारा थोक बंद तबादले करके प्रदेश के स्कूलों में अतिशेष की स्थिति निर्मित की है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) से (ड.) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) जी नहीं।
राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
15. ( *क्र. 2138 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति व्याख्याता पद का राजपत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने शिक्षकों को किस-किस जिले में पारी बाहर पदोन्नत किया गया तथा किन-किन को, किन-किन कारणों से पदोन्नति नहीं दी गई? जिलेवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि जो शिक्षक न्यायालय से जीतकर आए राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को त्वरित कार्यवाही कर पारी बाहर पदोन्नति व्याख्याता पद पर दी जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? यह अवगत करावें कि क्या सामान्य शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा? यदि नहीं, तो कब तक पदोन्नत किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 04 शिक्षकों को जिला छिन्दवाड़ा, मंदसौर, भोपाल, पन्ना आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश के पदक विजेताओं को उच्च पदों पर नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
16. ( *क्र. 1127 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पूर्व तारांकित प्रश्न क्रमांक 132, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा अन्य राज्यों की तरह राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों व प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रेल यात्रा में छूट दिये जाने हेतु प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर ही क्यों खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी जाती हैं? खिलाड़ी उच्च शिक्षित हैं तो उसे उच्च पद पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुलिस विभाग की तरह ही अन्य विभागों में प्रतिभासी खिलाड़ियों को शासन अधीन अन्य विभागों में भी रिक्त पदों पर योग्यता/उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिले के लिये खेल बजट को बढ़ाया जायेगा? इन्दौर जिले के खिलाड़ियों को अन्य जिलों में प्रशिक्षण हेतु यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, भोजन भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि दी जा रही है? खेल इंडिया स्पर्धाओं में गोल्ड/सिल्वर/ब्रांज मेडल लाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम, 2019 जो कि असाधारण राजपत्र में दिनांक 08 मार्च, 2019 को प्रकाशित किए गए हैं, के नियम 11 अनुसार अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के दल को दी जाने वाली सुविधाएं के बिन्दु क्र. (2) ''प्रशिक्षण स्थल से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल तक की निकटतम दूरी का सिर्फ यात्रा किराया रियायती दरों पर (मूल किराए का ¼) भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यात्रा करने के पश्चात टिकट एवं यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने'' के उपरांत ही भुगतान करने का प्रावधान है। अधिकतम पात्रता तृतीय श्रेणी वातानुकूलित तथा अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जावेगा, का प्रावधान पूर्व से उपलब्ध है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान नहीं की जाती है। (ग) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुलिस विभाग की तरह राज्य शासन के अन्य विभागों में नियुक्ति दिये जाने की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। योग्यता/उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं दी जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिलों को आवंटन, विभाग को प्राप्त आवंटन की सीमा अन्तर्गत, खेल गतिविधियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिया जाता है। अत: इन्दौर को दिये जाने वाला आवंटन वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों की तरह ही इन्दौर जिले के खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता (तृतीय श्रेणी रेल किराया तथा 500 कि.मी. से अधिक यात्रा होने पर तृतीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया), दैनिक भत्ता रू. 350 प्रति खिलाड़ी/प्रतिदिन तथा आवास भत्ता रू. 500 प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन, विभाग द्वारा निर्धारित नियम व पात्रतानुसार प्रदान किया जाता है। जी नहीं।
शिक्षक विहीन विद्यालयों के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 544 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो शिक्षक विहीन हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) वर्तमान में शिक्षक विहीन विद्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या संबंधित की मूल शाला का शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? (ग) यदि हाँ, तो शिक्षक विहीन विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शिक्षक विहीन शालाओं में अन्य नजदीकी शाला के शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। शिक्षक विहीन संस्था में जिन शालाओं से शैक्षणिक व्यवस्थान्तर्गत नियमित शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, उन शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के मान से पर्याप्त शिक्षक होने के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जतारा एवं पलेरा जनपद पंचायतों के कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 2244 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा में कौन-कौन से सामुदायिक निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत श्रेणी में है? उन निर्माण कार्यों के नाम व संख्या सहित यह भी बताएं कि ये कार्य कितनी लागत के हैं? उनकी प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति कब और किसके द्वारा की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि कितने निर्माण कार्यों को कराने के उपरांत किस उपयंत्री द्वारा कितनी राशि का मूल्यांकन किया गया? मूल्यांकन करने वाले उपयंत्री का नाम बताएं एवं यह भी बताएं कि उपयंत्री के मूल्यांकन अनुसार कितनी राशि का भुगतान कुल लेबर को कितना एवं कुल मटेरियल में कितना व्यय हुआ है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि कितनी-कितनी राशि का कौन-कौन से कार्यों का भुगतान प्रश्न दिनांक तक शेष है? कृपया प्रत्येक ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक जतारा एवं पलेरा जनपद पंचायतों का कुल कितना-कितना भुगतान किया जाना शेष है? क्या शेष भुगतान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद पंचायत जतारा में 1217 एवं पलेरा में 421 सामुदायिक मूलक कार्य प्रगतिरत श्रेणी में है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में कार्यों का मूल्यांकन करने वाले उपयंत्री का नाम एवं मूल्यांकन की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उपयंत्री के मूल्यांकन अनुसार लेबर को कुल राशि रू. 3239.39 लाख एवं मटेरियल में कुल राशि रू. 1964.82 लाख का व्यय हुआ है। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष भुगतान की कार्यवार ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'क', 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत जतारा में कुल राशि रू. 1881.80 लाख एवं जनपद पंचायत पलेरा में कुल राशि रू. 910.47 लाख का भुगतान सामग्री मद में किया जाना शेष है। जी हाँ। भारत सरकार से जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से भुगतान की समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्य
[स्कूल शिक्षा]
19. ( *क्र. 2150 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के किन-किन विद्यालयों में कंटेंजेंसी राशि प्रदान की गई है और उन विद्यालयों में भवन पुताई व मरम्मत का कार्य कराया गया है? उसका विज्ञापन (निविदाएं) जारी किया गया है? मरम्मत कार्य व भवन पुताई निर्माण एजेंसी को ई-टेंडर या खेल टेंडर के द्वारा कार्य कराया गया है? (ख) किन-किन विद्यालयों में किस-किस एजेंसी द्वारा मरम्मत कार्य व भवन पुताई कार्य कराया गया है? उस एजेंसी की प्रशासकीय स्वीकृति व तकनीकी स्वीकृति जारी करायी गयी है? (ग) जिन-जिन विद्यालयों में कार्य हो गया है, उनकी राशि का भुगतान संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर या किसी अन्य के हस्ताक्षर से कराया गया है? भुगतान के बिल व्हाउचर सहित जानकारी देवें। सभी बिन्दुओं की जानकारी सूची सहित उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान सत्र 2022-23 में 1464 शालाओं में राज्य कार्यालय से शाला प्रबंधन समिति को लिमिट प्रदाय की गयी है। इन विद्यालयों में भवन एवं पुताई के कार्य अभी नहीं कराये गये हैं। शाला प्रबंधन समिति स्वयं निर्माण एजेन्सी है, जिनमें नामांकन के आधार पर न्यूनतम राशि रू. 10000/- से अधिकतम राशि रू. 75000/- प्रदान की गई है, जिनका व्यय शाला प्रबंधन समिति के द्वारा भण्डार एवं क्रय नियम का पालन करते हुये किये जाने के निर्देश हैं। अतः पृथक से कोई टेण्डर का कार्य नहीं कराया जाना है। वर्ष 2022-23 में 106 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक भवन मरम्मत कार्य स्वीकृत किए जाकर निर्माण एजेंसी संबंधित शाला प्रबंधन समिति को राशि की लिमिट/राशि जारी की गई है। शाला प्रबंधन समिति के द्वारा भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए भवन मरम्मत कार्य किये जाने हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' पर है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्ररी से संबंधित जानकारी निरंक है। जिले को प्रदायित साधारण मरम्मत अंतर्गत स्कूलों में अनुरक्षण कार्य कराया गया है। निर्देशों के अनुक्रम में समिति निविदा पद्धति से कराया गया है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में भवन मरम्मत एवं पुताई कार्य हेतु निर्माण एजेंसी संबंधित शाला प्रबंधन समिति है। जिला स्तर से शाला भवन मरम्मत के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। शाला एकीकृत निधि से की जाने वाली शाला भवन पुताई के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जाती है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। निर्देशानुसार प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में कार्य प्रगति पर है। राज्य कार्यालय के द्वारा प्रथम किस्त की राशि सीधे शाला प्रबंधन समिति के खाते में अंतरित की गई है, जिसका आहरण एवं व्यय स्वयं शाला प्रबधन समिति के द्वारा भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये बिल व्हाउचर द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में व्यय राशि निरंक है। शाला भवन मरम्मत कार्य हेतु संबंधित शाला प्रबंधन समिति के खाते में लिमिट/राशि जारी की गई है। उक्त राशि का आहरण एवं व्यय संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए भवन मरम्मत कार्य किये जाने है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में निर्देशानुसार भवन प्रभारी/प्राचार्य के प्रमाणीकरण उपरांत भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।
मंडियों का नवीनीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( *क्र. 1338 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीनागंज एवं मधुसूदनगढ़ मंडी के नवीन निर्माण की क्या योजना है? (ख) शहर के भीतर बनी इन मंडियों को शहर से बाहर बनाए जाने की क्या योजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बीनागंज एवं मधुसूदनगढ़ मंडी की नवीन निर्माण की वर्तमान में योजना नहीं है। (ख) कृषकों की सुविधा एवं मंडी समिति की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त तथा पर्याप्त शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर शहर के बाहर स्थानांतरित की जाती है। उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
नरसिंहपुर जिले में अमृत तालाब निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 2080 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में कितने अमृत तालाब स्वीकृत किये गये हैं और कहां-कहां पर अमृत तालाबों का निर्माण किया जावेगा? (ख) नरसिंहपुर जिले में कितने अमृत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है? कितने अमृत तालाबों का निर्माण कार्य अधूरा है? अधूरे तालाबों का कब तक निर्माण पूर्ण किया जावेगा? (ग) कितने अमृत तालाब बनना शेष हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नरसिंहपुर जिले में 61 अमृत तालाब स्वीकृत किये गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) नरसिंहपुर जिले में 23 अमृत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है। 38 अमृत तालाबों का निर्माण कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत है। प्रगतिरत तालाबों का निर्माण कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (ग) 14 अमृत सरोवर तालाबों हेतु स्थल चयन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
सामुदायिक भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( *क्र. 93 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक पंजीयन मुद्रांक शुल्क की राशि से बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत के भवन स्वीकृत किये गये थे एवं कब-कब कितनी-कितनी राशि संबंधित एजेंसी को जारी की गई? कौन-कौन से भवन पूर्ण किये गये और कौन-कौन से अपूर्ण हैं? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत सामुदायिक भवन की बकाया राशि जारी नहीं करने के कारण भवन अधूरा है? (घ) यदि हाँ, तो राशि कब तक जारी की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी नहीं, 02 प्रगतिरत सामुदायिक भवनों को पूर्ण कराने हेतु संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521, दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर की 15वां वित्त मेद अनटाईड राशि से व्यय किये जाने हेतु कार्य को जी.पी.डी.पी. में शामिल कर लिया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संबंधित जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( *क्र. 2223 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों में सुदूर सड़क व गौशालाओं के निर्माण बाबत विगत 3 वर्षों में कितनी स्वीकृति प्रदान की गई, का विवरण जनपदवार, पंचायतवार देते हुये बतावें कि सुदूर सड़क व गौशालाओं की भौतिक स्थिति क्या है? कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कब-कब जिला व जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया, का विवरण देते हुये बतायें कि उपयोग की गई सामग्रियों के गुणवत्ता की जांच की गई तो कितने कार्य गुणवत्ताविहीन पाये गये हैं? कार्यवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों की स्वीकृति बाबत शासन के क्या निर्देश हैं? की प्रति देते हुये बतावें कि वर्तमान में क्या नवीन कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा कितने कार्य वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किये गये? अगर नहीं किये जा रहें हैं तो स्वीकृति बाबत क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार जानकारी शहडोल जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर, बुढ़ार एवं गोहपारू की भी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्य अधूरे हैं, राशि फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर आहरित की गई? प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, कार्य गुणवत्ताहीन हुये एवं इन सब अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं नवीन स्वीकृत कार्य बाबत क्या निर्देश देंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शहडोल जिले में विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं जयसिंह नगर अंतर्गत विगत 3 वर्षों में सुदूर सड़क के कुल 28 एवं गौशालाओं के कुल 12 कार्य स्वीकृत किये गये। जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। सुदूर सड़क एवं गौशाला के कार्यों पर क्रमश: राशि रू. 2.89 करोड़ एवं रू. 2.31 करोड़ का भुगतान किया गया है। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री जनपद पंचायत एवं उपयंत्री द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन किया जाता है तथा जिला स्तर पर स्थापित प्रयोगशाला में कार्यों पर उपयोग की गयी सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करायी जाती है, गुणवत्ताहीन कार्यों की जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सुदूर सड़क एवं गौशाला के कार्यों की स्वीकृति के संबंध में विभाग के निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है तथा वर्ष 2022-23 में सुदूर सड़क के 04 कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं गौशाला के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। गौशाला की स्वीकृति के संबंध में नवीन निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित नहीं की गयी है एवं कार्य गुणवत्ताविहीन नहीं किये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
24. ( *क्र. 1972 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में कितने कृषकों को किन-किन अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ दिया गया? वर्षवार, तहसीलवार, कृषकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) आगामी वर्षों में किसानों को लाभान्वित किये जाने की विभाग की क्या योजना है एवं योजनाओं का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में अनुदान आधारित स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में कृषक की भूमि पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, की जानकारी भी उपलब्ध करायें। (घ) विधानसभा के बजट सत्र 2021 के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5080, बैठक दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में अनुदान के संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के संबंध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों की कार्यवाही की गई और क्या? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) उद्यानिकी विभाग जिला विदिशा में विगत दो वर्षों 2020-21 में 123 एवं 2021-22 में 738 कृषकों को अनुदान आधारित जिन योजनाओं का लाभ दिया गया है, वर्षवार, तहसीलवार, योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जिले में आगामी वर्षों में किसानों को लाभान्वित किये जाने वाली योजनाओं के लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं, जिसकी पूरक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मौसमी फसलों को छोड़कर शेष अनुदान आधारित स्वीकृत योजनाएं कार्य के अनुसार कृषकों की भूमि पर संचालित हो रही हैं, उन कृषकों की योजनावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 में (पृष्ठ 01 से 24 तक) अनुसार है। (घ) हाँ, विधानसभा के बजट सत्र 2021 के प्रश्न क्रमांक 5080, दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में प्राप्त अनुदान के संबंध में श्री मुकेश टंडन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज टंडन को योजना अंतर्गत लाभ दिया गया था। इस संबंध में कृषकों द्वारा पॉलीहाउस और ग्रीन हाउस का निर्माण कार्य कराया गया था, जो स्थल पर मौजूद नहीं पाये गये थे, सिर्फ प्याज भण्डार गृह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मौजूद पाया गया था, जिसमें प्याज भण्डारण होना नहीं पाया गया था। इस संबंध में कृषकों को योजना के प्रावधान अनुसार संचालनालय उद्यानिकी कार्यालय के पत्र क्रमांक 2866-67, दिनांक 30.09.2021 एवं 2869-70 दिनांक 30.09.2021 से वसूली आदेश जारी किये गये थे, पुन: पत्र क्रमांक 2960-61 दिनांक 30.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 2962-63 दिनांक 30.12.2022 तथा पत्र क्रमांक 118-19 दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र क्रमांक 225 दिनांक 25.01.2023 से अनुदान वसूली राशि जमा करने हेतु पत्र जारी किये गये हैं। जारी पत्रों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 25, 26, 27, 28, 29 एवं 30 अनुसार है।
पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
25. ( *क्र. 2126 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में शासन की मंशा अनुसार नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के नियत मापदंड क्या हैं? (ख) निर्वाचन क्षेत्र त्योंथर 70 में तकनीकी शिक्षा के विकास के क्षेत्र में आजादी के उपरांत आज तक न तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय और न ही औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उक्त केंद्र के संचालन की अपार संभावनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुसरण में त्योंथर में अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सोनौरी एवं गढ़ी में खोला जाना जनहित में अति आवश्यक एवं लोकोपयोगी है? (ग) क्या लोक महत्व के इस विषय को गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर त्योंथर में क्रमशः सोनौरी में अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा गढ़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के संचालन की घोषणा सुनिश्चित करेंगे? (घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के पालन में नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की संस्था के नियम एवं निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) वर्तमान में नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। विभाग की नीति अनुसार एक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. संचालित करने की है। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में त्योंथर एवं जवां विकासखण्ड आते हैं। इन विकासखंण्डों में एक-एक प्राइवेट आई.टी.आई. संचालित है। वर्तमान में 21 विकासखण्ड ऐसे हैं, जिनमें कोई भी शासकीय/निजी आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग की प्राथमिकता वर्तमान में इन 21 आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में आई.टी.आई. खोलने की है, विकासखण्ड त्योंथर के अंतर्गत ग्राम सोनौरी एवं गढ़ी आते हैं। अत: सोनौरी एवं गढ़ी में आई.टी.आई. खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
सुदूर
सड़कों का
निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 24 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोजगार गारंटी योजना के तहत सुदूर सड़क पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की थी यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के तहत बनाई जाने वाली सुदूर सड़कों के न बनने से गांव में काफी समस्याएं हो रही है? क्या कई मार्ग अधूरे पथरीले पड़े हुए हैं? (ग) सुदूर सड़कों के निर्माण हेतु कहाँ से स्वीकृति प्रदान की जाती है क्या उक्त सड़कों के लिए जनपद एवं जिला पंचायत से क्या मापदंड है एवं क्या प्रावधान है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार घोषणा के बाद भी अभी तक सुदूर सड़कें बनने का आदेश जारी क्यों नहीं किया गया कब तक आदेश जारी होगा दिनांक सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। दिनांक 7 दिसम्बर 2022। (ख) जी नहीं, सुदूर सड़क के कार्य बहुत अधिक संख्या में प्रगतिरत होने से पूर्णता हेतु तथा बजट के कारण आंशिक रोक होने से नवीन कार्य स्वीकृत नहीं हुये। अन्य समस्या संज्ञान में नहीं है। (ग) सुदूर सड़क निर्माण हेतु विभाग के पत्र क्र. 9868/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 से निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 72 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माध्य.शिक्षा.मण्डल का आदेश क्र./2041/परीक्षा समन्वय/2021, दिनांक 29 जून 2021 के बिन्दु क्र.06 के अनुसार हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2021 की प्रवीण्य सूची (मेरिट) जारी न किय जाने के कारण मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित नहीं की गई है? यदि हाँ, तो शासन ने योजना क्रियान्वित न करने के सम्बंध में कब क्या निर्णय लिया हैं? कब क्या दिशा निर्देश जारी किये है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या वर्ष 2020-21 में योजना चालू थी तथा इसके लिये शासन ने वर्ष 2021-22 के बजट में राशि 5 करोड़ का प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो शासन ने प्रश्नांकित योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में कब क्या निर्णय लिया एवं क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्ष 2021 की परीक्षा की जारी अंक सूची की वैधानिकता हैं? यदि हाँ, तो मेरिट सूची जारी न करने तथा पात्र मेधावी विद्यार्थियों को योजना से लाभांवित न करने का क्या कारण है? (घ) अतारांकित प्रश्न क्र.289 दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट/सरल क्र.4 सत्र 2020-21 के पात्र मेधावी 40551 विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष) में लाभांवित करना किस आधार पर बतलाया है जबकि वर्ष 2020-21 की प्रवीण्य (मेरिट) सूची जारी नहीं की गई हैं? बतलावें। क्या शासन असत्य जानकारी देने के लिये दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। योजना अंतर्गत म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में अंक अर्जित करने पर योजना क्रियान्वित जाती है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कोविड-19 के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मण्डल द्वारा जारी अंकसूचियों को वैधानिक मान्यता है। कोविड-19 काल के कारण परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण परीक्षाफल निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तैयार होने के कारण मण्डल द्वारा प्रावीण्य सूची जारी नहीं की गई। (घ) विधानसभा अतारांकित प्रश्न 289 दिनांक 19.12.2022 के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में स.क्र.-4 पर वर्ष 2020-21 में पात्र विद्यार्थियों की संख्या 40551 अंकित हुई है, जबकि यह संख्या सत्र 2019-20 की थी। संशोधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पूर्व में चयनित शिक्षकों को विकल्प चयन सूची में स्थान
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 282 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक UCR/C/253A/94 दिनांक 19.01.2023 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से चयनित शिक्षकों को शाला विकल्प सूची में स्थान नहीं दिया जायेगा? यदि हाँ, तो प्रत्येक विषय में जनजातीय कार्य विभाग के पूर्व में चयनित शिक्षकों को उच्च एवं माध्यमिक शाला की वर्तमान विकल्प चयन सूची में स्थान क्यों दिया गया हैं? कारण सहित जानकारी देवें। तथा जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिन्हें शाला विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया उनकी संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) क्या उच्च एवं माध्यमिक शाला विकल्प चयन सूची में चयनित शिक्षकों के स्थान पर शेष पात्र अविद्यार्थियों का चयन करने बावत् मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 1670/2023 दिनांक 23.01.2023 में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल को पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या कार्यवही की गयी? यदि पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार लोक शिक्षण, संचालनालय के आदेश अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से चयनित शिक्षकों को चयन सूची में सम्मिलित न करते हुये शेष पात्र अविद्यार्थियों को संशोधित चयन सूची में सम्मिलित कर कब तक ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिये जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जनजातीय विभाग द्वारा नियुक्त अभ्यार्थियों की तत्समय उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर कार्यवाही की गई है। पूर्व से नियुक्त अभ्यार्थियों को शाला विकल्प चयन हेतु अवसर नहीं दिया गया है। शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया उपरांत जनजातीय कार्य विभाग से पुनः पुष्टि कराई गई है। जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त ऐसे अतिरिक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से नियुक्त है तथा जिन्होंने शाला विकल्प का चयन किया है उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जाएंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध पात्र अभ्यार्थियों का मेरिट क्रम से चयन किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश ''क'' अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रचार-प्रसार कार्यक्रम में हुए व्यय का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
4. ( क्र. 628 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-2019 में किसानों की कर्ज माफी के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार सामग्री, टेंट हाउस, परिवहन व्यवस्था में जो खर्च हुए थे उनका भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो दमोह जिले में आयोजित कार्यक्रम में हुए खर्च की मदवार जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्या कारण है, उक्त कार्यक्रम में किए गए प्रचार-प्रसार सामग्री एवं परिवहन पर हुए खर्च का भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं? (ग) क्या दमोह जिले में आयोजित कार्यक्रमों में हुए समस्त देयकों का भुगतान, विभाग द्वारा किया जाएगा? यदि हाँ, तो, कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षित बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
5. ( क्र. 683 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने शिक्षित बेरोजगार हैं? (ख) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में रोजगार मेला के माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है? सभी के नाम कंपनी नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। स्वरोजगार एवं कुटीर, लघु, मध्यम सूक्ष्म आदि उद्योग स्थापना हेतु कितने प्रकरण स्वीकृत होकर बैंकों द्वारा ऋण प्रदाय कर उद्योग प्रांरभ हो चुके हैं? सभी के नाम पता सहित जानकारी प्रदाय करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) छतरपुर जिले में प्रश्न अवधि तक 97283 शिक्षित आवेदक एमपी रोज़गार पोर्टल पर पंजीकृत हैं। (ख) प्रश्न अवधि में छतरपुर जिले में रोज़गार मेला संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
अतिशेष शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 708 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य स्तर विभिन्न शालाओं के अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या इस आधार पर युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों के अन्यत्र स्थानांतरण की कोई योजना बनाई गई हैं? यदि हाँ, तो क्या परीक्षाओं के समय इस तरह अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना छात्र-छात्राओं के हित में होगा? (ख) क्या वर्तमान में विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षकों का उच्च पद के प्रभार दिये जाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में हैं, जिससे उच्च पदनाम/पदोन्नति उपरांत शिक्षकों के स्थान परिवर्तन होगें? तो क्या शासन उपरोक्त परिस्थितियों में संपूर्ण प्रक्रिया को परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं विभिन्न शालाओं हेतु निर्धारित नियत सेटअप अनुसार संख्यामान एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान में अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रचलित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि मण्डी बोर्ड द्वारा सड़क मरम्मत
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( क्र. 719 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005 के बाद कृषि मण्डी बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा वि.ख. हटा व पटेरा में कौन-कौन से मार्ग बनाये गये थे? नाम पतावार लम्बाई सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या कृषि मण्डी बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा बनायी सड़कें क्षतिग्रस्त/जर्जर हो गयी है? यदि हाँ, तो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की क्या योजना है? कब तक मरम्मत करायी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मण्डी बोर्ड द्वारा विकासखण्ड हटा में 06 तथा पटेरा में 01 कुल 07 मार्गों का निर्माण किया गया था, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार मण्डी बोर्ड द्वारा निर्मित करायी गई सड़कों की मरम्मत इत्यादि का कार्य मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तरांश (क) के संलग्न परिशिष्ट अनुसार वर्णित सड़कों में से 06 सड़कों का यथा स्थिति अधिपत्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। विकासखण्ड हटा की 01 सड़क के हस्तांतरण की कार्यवाही किया जावेगा। अधिपत्य प्राप्त सड़कों की मरम्मत इत्यादि की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जाना है। अत: शेष प्रश्न मण्डी बोर्ड हेतु उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षक विहीन स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 772 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग की गलत स्थानान्तरण नीति के कारण शिवपुरी जिले के कई स्कूल शिक्षकविहीन हो चुके हैं? शिवपुरी जिले के शिक्षकविहीन कितने स्कूल हैं? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या शिक्षकविहीन स्कूलों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नजदीक हैं तथा शासन द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराये जाने के कारण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित होगें तथा शिक्षक विहीन स्कूलों के विद्यार्थियों का भविष्य खराब होने की आशंका है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो शासन क्या शिक्षकविहीन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता हेतु क्या कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शिवपुरी जिले में 243 शिक्षकविहीन विद्यालय हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शिक्षक विहीन स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो इस हेतु रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक/समीस्थ शाला के शिक्षकों से व्यवस्था की जाकर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्र-छात्राओं को उपलब्ध सुविधायें
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 801 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं? योजनावार पात्रता की शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) रायसेन जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना में कितने-कितने छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया, किन-किन छात्र/छात्राओं को पात्रता के उपरांत भी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया? (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों से फीस लेने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, किन-किन शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों से फीस क्यों ली गई? कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। आर.टी.ई. अधिनियम अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक कोई शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है। शासकीय विद्यालयों द्वारा ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। अशासकीय विद्यालयों में यह लागू नहीं होता। (घ) माननीय विधायक महोदय का पत्र क्र. 1133, दिनांक 21.10.2021 को जिला कार्यालय रायसेन में प्राप्त हुआ था, जिस पर समस्त प्राचार्यों को निर्देश जारी किये गये थे।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 817 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कौन-कौन से सड़क तथा पुल निर्माण का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगें? (ख) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कें गारण्टी अवधि में हैं उनकी मरम्मत, डामरीकरण, पटरी की साफ-सफाई क्यों नहीं करवाई जा रही है? कारण बतायें तथा कब तक करवायेंगे? (ग) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किन-किन सड़कों की गारण्टी अवधि समाप्त हो गई है? उक्त सड़कों की मरम्मत, डामरीकरण तथा पटरी की साफ-सफाई की क्या व्यवस्था/योजना है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित गारंटी अवधि अंतर्गत आने वाले मार्गों के संधारण एवं पटरी की साफ-सफाई नियमित रूप से कराई जा रही है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 932 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें फर्नीचर की कमी है? (ख) उपरोक्त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) क्या इन विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी या नहीं? (घ) कंडिका (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो दिनांक बतावे यदि नहीं, तो क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। समग्र शिक्षा अंतर्गत द्वितीय चरण में कक्षा 6 से 08 तक की शालाओं में फर्नीचर की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जावेगा। हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्धता का कार्य बजट की उपलब्धता, नामांकन एवं स्कूल में फर्नीचर हेतु कक्ष की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसान कल्याण की योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 940 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में किसान कल्याण विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं में लाभान्वित किया गया है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में किसान कल्याण योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है? योजनावार संख्यात्मक जानकारी दी जाए? (ग) विभाग द्वारा जनसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों/हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया गया? (घ) जिले में किसानों को उन्नत खेती के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की संचालित प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर अध्ययन/भ्रमण कार्यक्रम कब एवं कहाँ–कहाँ आयोजित किये गये? इन भ्रमण दलों पर विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई एवं कितने किसान लाभान्वित हुए?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खंडवा जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में लाभान्वित किये गये हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा जनसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 116 नये किसान क्रेडिट कार्ड जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खंडवा से लाभान्वित किये गये है। (घ) जिले में किसानों को उन्नत खेती के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर अध्ययन/भ्रमण कार्यक्रम हुए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 के प्रपत्र- अ, 2 ब एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 के प्रपत्र- अ, 3 ब अनुसार है।
किसानों को सब्सिडी पर खाद, बीज एवं कृषि उपकरणों का प्रदाय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
13. ( क्र. 949 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा बीज, दवा, खाद, ड्रिप तथा कृषि उपकरण सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं? (ख) यदि हाँ, तो महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को उक्त वस्तुएं उपलब्ध करायी गयी। वर्षवार, ग्रामवार तथा हितग्राही के संख्यावार जानकारी देवें। (ग) हितग्राही चयन की प्रक्रिया क्या है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि में हितग्राही चयन विभागीय पोर्टल MPFSTS पर ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर एवं वर्ष 2022-23 में राज्य पोषित योजना में ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर एवं PMKSY, MIDH, RKVY योजना में कम्प्यूटरीकृत लाटरी के माध्यम से हितग्राही का चयन किया जा रहा है।
कृषकों हेतु संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
14. ( क्र. 959 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण हेतु हितग्राही मूलक योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो पूर्ण योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। नियम आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्वालियर एवं मुरैना जिले में कौन-कौन सी योजनायें किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? योजनावार हितग्राहीवार संख्या उपलब्ध करायें। विकासखण्डवार किसानों की संख्या उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत कितने किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है? विकासखण्डवार ग्वालियर एवं मुरैना जिले की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। शेष कितने किसानों को किसान समृद्धि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा क्यों? किसान समृद्धि योजना का लाभ सभी को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कृषि कार्य करते हुए कितने किसानों की मृत्यु वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 में तथा प्रश्न दिनांक तक हुई? विकास खण्डवार मृतक किसानों का नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। क्या कृषि विभाग द्वारा किसानों का कृषि कार्य करते हुये मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार हितग्राहियों का नाम, पता सहित ग्वालियर एवं मुरैना जिले की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, दिया गया तो कारण बतायें। अब आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 980 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से आज दिनांक तक बैतूल विधानसभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन किया गया? स्कूलों की सूची एवं शालाओं के उन्नयन की नियमावाली उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं, किए गए तो क्या कारण रहा? स्कूलों के उन्नयन न होने के कारण कितने बच्चों को दूरस्थ स्कूलों में जाना पड़ा? उसका जिम्मेदार कौन है? (ग) वर्ष 2022-23 या भविष्य में क्या शासन हाई स्कूल खेडी, गौंडीगोला, माथनी, सूरगांव, भरकावाडी, बघोली, मण्डईखुर्द एवं सोहागपुर स्कूलों का उन्नयन करेंगी? यदि हाँ, तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? प्रस्तावित माध्य./हाई स्कूल उन्नयन स्कूलों की सूची उपलब्ध कराएं। जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अपने गांव से दूर-दराज स्कूलों में न जाना पड़े।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। शालाओं के उन्नयन के मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जायेगा। उक्त आदेश के परिपालन में वर्तमान में शाला उन्नयन संबंधी कार्यवाही स्थगित है। निकटस्थ शालाओं में अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में प्रस्तावित समस्त हाईस्कूल उन्नयन के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है अतः उन्नयन में कठिनाई है। शेषांश उत्तरांश (ख) अनुसार।
कृषकों हेतु जैविक खेती की जानकारी का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 1012 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1988 में जैविक कृषि केन्द्र जबलपुर में प्रारंभ किया गया था? (ख) क्या वर्ष 2022 में इस केन्द्र को जबलपुर से हटाकर नागपुर शिफ्ट किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्यों? (घ) जबलपुर के किसानों को जैविक खेती की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र भारत सरकार के अधीन है। अत: प्रश्नांश (क) राज्य से संबंधित नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) अनुसार राज्य से संबंधित नहीं है।
निर्माण कार्यों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 1050 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा की जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत शाहपुरा, जामटी, झोपाली, पांजरिया ढाबा, चाचरियापाटी, सुरानी की पंचायतों में वर्ष 2015-16 से लेकर 2022-23 तक मनरेगा एवं शौचालय निर्माण के अधिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा सबसे अधिक व्यय भी इन पंचायतों में किया गया? (ख) जनपद पंचायत सेंधवा की इन पंचायतो में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया एवं प्रश्नकर्ता स्वयं के द्वारा यह पाया गया इन पंचायतों में मनरेगा योजना एवं शौचालय निर्माण योजना से स्वीकृत कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं तथा कही धरातल पर नहीं है? क्या इन पंचायतों में मनरेगा योजना से स्वीकृत कार्य एवं शौचालय निर्माण के कार्यों की सामग्री बिलों की जांच कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच कराई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत शाहपुरा, जामटी, झोपाली, पांजरिया ढाबा, चाचरियापाटी, सुरानी में अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में मनरेगा से अधिक कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। ग्राम पंचायत झोपाली में शौचालय निर्माण के 1175 कार्य स्वीकृत किये गये, जो अधिक हैं तथा जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत उपरोक्त पंचायतों में सबसे अधिक व्यय भी नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक 391 कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें से 219 कार्य प्रगतिरत हैं। शौचालय के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कार्य न होने संबंधी जानकारी संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
जांच में दोषी पाये गये सचिवों से वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 1059 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से दिसम्बर 2022 तक पंच परमेश्वर योजना में बिना कार्य किये राशि निकाली गई? जांच उपरांत दोषी पाये गये सचिवों से वसूली कब तक की जाएगी? क्या दोषी सचिवों से कितनी वसूली प्रस्तावित है? सूची प्रदाय करें। (ख) बड़वानी जिले में धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही एवं वसूली के प्रकरण कितने लंबित हैं? दिसम्बर 2022 की स्थिति में जानकारी देवें तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से लेकर दिसम्बर 2022 तक कितने सचिवों का निलम्बन किस कारण से किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़वानी जिले में पंच परमेश्वर योजना के कुल 22 ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराये जाने से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत आदेश पारित किये गये जिनमें से 02 ग्राम पंचायतों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई शेष 20 ग्राम पंचायतों के द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं कराये जाने से म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत आर.आर.सी हेतु संबंधित तहसीलदारों को राशि वसूली हेतु निर्देशित किया गया। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) बड़वानी जिला अंतर्गत धारा 40 के प्रकरण निरंक हैं। धारा 92 के 14 प्रकरण पंजीबद्ध होकर प्रचलित हैं। सुनवाई की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से दिसम्बर 2022 तक कुल 56 सचिवों को निलंबन की कार्यवाही की गई। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 1091 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा संचालित कक्षा 1से 8 की प्राथमिक शालाओं तथा उनमें अध्यापकों एवं नामांकन तथा मध्यान्ह भोजन, गणवेश, पुस्तकें, सायकल के हितग्राही की वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की संख्या बताएं तथा बतायें कि प्राथमिक शिक्षा पर इन वर्षों में कितना-कितना खर्च किया गया? (ख) क्या यह विभाग की जानकारी में है कि जनजाति विद्यार्थियों के नाम पर स्कूल तथा सभी कैटेगरी के कॉलेजों में जमकर छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है? यदि हाँ, इस संबंध में उपलब्ध जानकारी से अवगत कराएं तथा घोटाला करने वाले को सख्त सजा मिले इसके लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गये? (ग) क्या विभाग के यह जानकारी में है कि प्रदेश में हजारों लोग जनजाति के फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर शासकीय कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं तथा वास्तविक जनजाति युवाओं के हक को मार रहे हैं? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत करावें तथा फर्जी पर शीघ्र कार्यवाही के लिये क्या कदम उठाये गये? (घ) क्या विभाग के यह जानकारी में है कि धारा 165 (6) में आदिवासियों की हजारों हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति पिछले वर्षों में दी गई और कलेक्टरों द्वारा अनुमति देते समय सुविधा का संतुलन आदिवासी के पक्ष में नहीं रखा गया तथा 80 हजार से अधिक आदिवासी परिवार भूमिहीन हो गये। इस संदर्भ में विभागीय जानकारी से अवगत करावें। (ड.) क्या विभाग के पास यह जानकारी है कि सभी विभागों में बैकलॉग पदों की संख्या कितनी-कितनी है? बैकलॉग पदों की विभाग अनुसार संख्या बतावें तथा बैकलॉग पद शीघ्र भरे जाए इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनियमितताओं पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 1107 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.-131, दिनांक 19/12/2022 द्वारा तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमति जे.एस. विल्सन द्वारा अनियमितताओं पर कार्यवाही के सम्बंध में प्रश्न किया गया था? यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर सम्भाग, जबलपुर को प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुये तत्कालीन कमिश्नर जबलपुर सम्भाग, जबलपुर द्वारा श्रीमती विल्सन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि हाँ, तो श्रीमती विल्सन द्वारा कारण बताओ नोटिस का क्या उत्तर प्रस्तुत किया गया था? छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, प्रकरण में इतनी गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के बाद भी श्रीमती विल्सन के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करते हुये श्रीमती विल्सन को प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नरसिंहपुर पदस्थ क्यों कर दिया गया? कारण बतायें। क्या श्रीमती विल्सन के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, क्या उपरोक्त पदस्थापना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में श्रीमती विल्सन को जिला शिक्षा अधिकारी के नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त करते हुये, प्रभारी प्राचार्य डाईट नरसिंहपुर पदस्थ किया गया है। श्रीमती विल्सन से प्राप्त प्रतिवाद पर कार्यालय/100/क्षेत्रीय शाखा-1/2023, जबलपुर दिनांक 17-01-2023 द्वारा कलेक्टर जिला नरसिंहपुर से टीका/अभिमत चाहा गया। जो कि अप्राप्त है। श्रीमती विल्सन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत भवनों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 1108 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2017-18 में विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई थी? स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, वर्तमान में इन भवनों में से कौन-कौन से पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कौन-कौन से भवनों का निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, पंचायत भवन किस कारण से अधूरे हैं? अधूरे निर्मित पंचायत भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण पंचायत भवन के कार्य अपूर्ण है। संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521 दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों को जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध 15वां वित्त आयोग मद की राशि से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवनिर्मित कृषि उपज मंडी में किये गये निर्माण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 1172 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नौगांव नगर में नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी में किये गए निर्माण में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जावे। (ख) नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी लगभग 2019-20 से संचालित है। किन्तु आज दिनांक तक विद्युत की व्यवस्था क्यों नहीं की गई क्या गजट में प्रावधान नहीं है? (ग) नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी में शासन की गाइड-लाइन अनुसार पंजीकृत व्यापारियों को माल के रख-रखाव हेतु गोदामों की सुविधा होती है जो आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं है क्यों? (घ) बिलहरी से नवीन कृषि उपज मण्डी तक लगभग 1.5 किलोमीटर कांक्रिट सीमेन्ट रोड वर्तमान में उखड़ कर ध्वस्त हो गया है जिससे किसानों को माल ले जाने एवं व्यापारियों को माल लाने में भारी असुविधा होती है क्या किये गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जाँच करा कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करायी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 1173 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नाथपुर पंचायत में माध्यमिक स्कूल 8वीं से 10वीं का उन्नयन कब किया जावेगा? क्योंकि महाराजपुर से नाथपुर की दूरी 12 किलोमीटर है? (ख) गर्रोली हाई स्कूल का 10वीं से 12वीं में उन्नयन कब किया जावेगा? क्योंकि नौगांव से गर्रोली की दूरी 10 किलोमीटर है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) केबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी.एम.राईज़ योजना स्वीकृत की गई है। जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।
फसल बीमा योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( क्र. 1255 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ और रबी सीजन में गिरदावरी कब होती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलें अधिसूचित कब की जाती है? क्या गिरदावरी के पहले ही पूर्व रिकार्ड के आधार पर फसलें अधिसूचित कर दी जाती है? (ख) बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित किए जाने से क्या फसल बीमा क्लेम के मामले में किसानों को नुकसान होता है? यदि हाँ, तो फिर क्या कारण है कि बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित की जा रही है? (ग) पटवारी हल्कों में जो फसलें अधिसूचित नहीं होती, वहाँ उस फसल का फसल बैंक अथवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों के खातों से प्रीमियम राशि क्यों काटी जाती हैं? (घ) बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित होने के पूर्व ही किसानों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम जमा करने के बावजूद क्लेम नहीं मिलता, वहीं प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी प्रीमियम में शेयर जमा करने से क्या शासकीय धन का अपव्यय नहीं होता? क्या इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खरीफ सीजन में गिरदावरी 15 जून से 10 सितम्बर एवं रबी सीजन में गिरदावरी 15 नवम्बर से 10 जनवरी प्रति वर्ष निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य एवं रबी मौसम में 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के मध्य अधिसूचना जारी की जाती है। योजना अंतर्गत कृषकों के प्रीमियम नामे कर फसल बीमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व फसलों की अधिसूचना जारी किया जाना आवश्यक है, अत: पूर्व वर्ष के फसल आच्छादन के आधार पर फसलें अधिसूचित की जाती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्पड मार्गदर्शी निर्देशिका की कण्डिका क्र. 35.5.8 के अनुसार अधिसूचित फसलों के लिए ऋण लेने वाले कृषकों (योजना से स्वैच्छिक रूप से बाहर रहने वाले कृषकों को छोड़कर) का प्रीमियम संबंधित बैंक में जमा किये जाने का प्रावधान है। जो फसलें अधिसूचित नहीं होती उनका प्रीमियम कृषकों से लेने का प्रावधान नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का गठन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 1321 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम-1993 के अंतर्गत जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है? यदि हाँ, तो जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कौन-कौन सी समितियां गठित की जाती हैं एवं उनके कार्य तथा अधिकार क्या-क्या हैं? (ख) वर्तमान में बालाघाट जिले की कौन-कौन सी जनपद पंचायतों में स्थायी समितियों का गठन कर लिया गया है एवं किसमें नहीं किया गया है? क्या बालाघाट जिले की जनपद पंचायत, खैरलांजी की स्थायी समितियों का गठन प्रश्न दिनांक तक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो जनपद पंचायत, खैरलांजी की स्थायी समितियों का गठन नहीं किये जाने का क्या कारण है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या जनपद पंचायत, खैरलांजी की स्थायी समितियों का गठन न होने के कारण विकास कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तथा क्या यह कृत्य पंचायत राज्य अधिनियम-1993 के नियमों का उल्लंघन की सीमा में आता है? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं स्थायी समितियों के गठन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बालाघाट जिले की कुल 10 जनपद पंचायतों में से 09 जनपद पंचायतों (बालाघाट, किरनापुर, लांजी, वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, बैहर, बिरसा एवं परसवाडा) में स्थायी समितियों का गठन कर लिया गया है। 01 जनपद पंचायत खैरलांजी में गठन नहीं हुआ है। जनपद पंचायत खैरलांजी में जनपद सदस्यों के आपसी विवाद के कारण पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्थाई समिति का गठन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थाई समितियों का गठन यथाशीघ्र किया जाएगा, समय-सीमा बताना संभव नहीं।
इंडोर स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
26. ( क्र. 1344 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मधुसूदनगढ़ में इंडोर स्टेडियम निर्माण की क्या योजना है? (ख) चांचौड़ा वि.स. में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? (ग) क्या चांचौड़ा विधानसभा के किसी भी शहर में खेल परिसर बनाने की कोई योजना है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय पत्र क्रमांक 643 दिनांक 24.03.2017 द्वारा स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण की स्वीकृति हेतु नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही खेल अधोसंरचना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मधुसूदनगढ़ विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने से विभागीय नीति अनुसार इंडोर स्टेडियम निर्माण की कोई योजना नहीं है। (ख) चांचौड़ा में खेलो को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विकासखण्ड मुख्यालय चाचौड़ा में खेल परिसर भूमि उपलब्धता तथा बजट की उपलब्धता पर निर्भर होगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
27. ( क्र. 1374 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने के क्या शासकीय नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) कंडिका (क) के अनुसार उपलब्ध शासकीय नियम से कृषि विद्यालय प्रारंभ करने वाले स्थान पर पर्याप्त कृषि रकबा, समुचित सिंचाई की उपलब्धता तथा क्षेत्र में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि होना भी है? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर क्या शासन राजगढ़ जिला मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक विचार करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आधार पर किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि वि.वि. ग्वालियर से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। कंडिका (क) अनुसार नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार मैदानी क्षेत्र हेतु 30 हेक्टेयर एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु 16 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। सिंचाई की सुविधा एवं कृषि बहुल्य क्षेत्रों को उपयुक्त माना जाता है। (ग) कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर जिला राजगढ़ मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में म.प्र. शासन से प्राप्त पत्र दिनांक 23.01.2023 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इन्वेस्टर्स मीट से नवीन उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
28. ( क्र. 1381 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में कुल कितने राशि के एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुये तथा कितने उद्योग प्रदेश में स्थापित किये जायेंगे? जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. तथा नवीन प्रस्तावित उद्योगों की सूची में क्या राजगढ़ विधान सभा में भी विदेशी निवेश/प्रवासी भारतीयों के सहयोग से नवीन उद्योग स्थापित किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि राजगढ़ विधान सभा में नवीन उद्योग प्रस्तावित नहीं है तो क्यों नहीं है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि राजगढ़ विधान सभा में नवीन उद्योग प्रस्तावित नहीं हैं तो शासन कब तक राजगढ़ विधान सभा में नवीन उद्योग स्थापित कर देगा? नहीं तो क्यों नहीं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कुल 40 एमओयू द्विपक्षीय श्रेणी संस्थानों से व्यापार एवं निवेश हेतु हस्ताक्षरित किए गए, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। तथा कुल राशि रू. 1542550.84 करोड़ के कुल 6957 निवेश आशय प्रस्ताव (इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट) प्राप्त हुए है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. तथा नवीन प्रस्तावित उद्योगों की सूची में राजगढ़ विधानसभा से विदेशी निवेश/प्रवासी भारतीयों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। किन्तु राजगढ़ जिले में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी.लि. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र-पीलूखेड़ी स्थापित है, जिसमें विदेशी निवेश से 01 इकाई मेसर्स लेप इंडिया प्रा.लि., पूर्व से स्थापित है। जिसमें वर्ष 2022-23 में इकाई के द्वारा राशि रू. 70.00 करोड़ से विस्तार किया जाना है, जिसमें से राशि रू. 27.00 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। (ग) निवेश हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है। (घ) शासन द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते है। निवेशकों को वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2023) लागू की गई है, जो राजगढ़ विधानसभा में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्यप्रदेश में समान रूप से लागू एवं प्रभावशील है।
गौण खनिज के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 1397 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से लागू पेसा नियम के अध्याय 6 खान और खनिज के नियम 22 में गौण खनिज की खदानों के संबंध में ग्राम सभा को क्या-क्या अधिकार दिए हैं? गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी के संबंध में ग्राम सभा को क्या-क्या अधिकार दिए हैं? पृथक-पृथक बतावें। (ख) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 में नियम लागू होने के बाद किन-किन प्रकरणों में गौण खनिज की किन-किन खदानों के लिए ग्राम सभा की सहमति या अनुशंसा के बिना ही खनिज विभाग तथा कलेक्टर को अनुबन्ध करने का क्या-क्या अधिकार दिया है? कंडिकावार बतावें। (ग) बैतूल जिले के अधिसूचित विकासखण्डों में दिनांक 15 नवम्बर 2022 के बाद किस-किस रेत खदान की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस-किस दिनांक को अनुमति, सम्मति प्रदान की? खनिज विभाग ने किस-किस दिनांक को किससे अनुबन्ध किया? (घ) खनिज विभाग ने नियम 22 (ड.) के तहत किस दिनांक को किस रेत खदान को नीलाम किए जाने, आवंटित किए जाने की जानकारी ग्राम सभा को किस दिनांक को प्रदान की है? प्रति सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के नियम 22 में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूची-एक, अनुसूची-दो तथा अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा के आवंटन या नीलामी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 के नियम 22 (घ) में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता प्रदान करने प्रावधान भी किये गये हैं। (ख) प्रश्नाधीन अनुबंध निष्पादन संबंधी कोई अधिकार प्रदान करने का उल्लेख प्रश्नांकित नियम-2022 में नहीं हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। रेत खदानों के संबंध में सफल निविदाकार मेसर्स एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विसेज लिमिटेड हैदराबाद एवं कलेक्टर बैतूल के मध्य दिनांक 09.02.2023 को अनुबंध हुआ है। (घ) 15 नवम्बर 2022 से बैतूल जिले में नीलाम किये गये रेत खदानों के आवंटन की सूचना ग्राम सभा को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बैतूल के पत्र क्रमांक/खनिज-2/2023/291 दिनांक 14.02.2023 द्वारा दी गई प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
ग्राम की सीमा में आने वाले संसाधन पर अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1398 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 नवम्बर 2022 से लागू पेसा नियम के अध्याय चार कंडिका 17 (1) एवं (2) तथा (3) में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? इसमें से किस प्रावधान के संबंध में म.प्र. राजस्व विभाग राज्य मंत्रालय भोपाल ने आदेश क्रमांक एफ 2-2/सात/शा.8/2001 दिनांक 26 जनवरी 2001 जारी किया था? (ख) सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों, परम्परागत, रूढि़क एवं सामुदायिक अधिकारों के लिए ग्राम के निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज भूमियों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून 2006 में क्या प्रावधान है? माननीय सर्वोच्च अदालत के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28.01.2011 को क्या आदेश दिया है? (ग) पेसा नियम के अध्याय 4 में 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून तथा 28 जनवरी 2011 के आदेश से संबंधित अधिकार अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को प्रदान नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण है? (घ) अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सामुदायिक संसाधनों पर 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून एवं आदेश दिनांक 28.01.2011 के अनुसार अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने बाबत् क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। म.प्र. शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-2-2/7/शा.-8/2001 भोपाल, दिनांक 26 जनवरी 2001 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) संविधान की 11वीं अनुसूची एवं वन अधिकार कानून, 2006 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 का आदेश दिनांक 28.01.2011 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। (ग) पेसा नियम के अध्याय-चार एवं नौ में 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून तथा 28 जनवरी 2011 के आदेश से संबंधित अधिकार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश ''ग'' अनुसार है।
पुरानी पुस्तकों का नये दर पर विक्रय
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 1434 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नककर्ता का पत्र क्र. 358 जो प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुस्तकें मुद्रण की जानकारी तथा समग्र शिक्षा अन्तर्गत आरएसके द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित कीमत से अधिक कीमत पर बेचे जाने के संबंध में प्रेषित किया गया है/प्राप्त हुआ है? (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/ 1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है तथा जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई है? की गई समस्त कार्यवाहियों सहित बतायें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है तो कब और कैसे? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, छुपाने लंबित रखने के लिये विभाग में कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उन पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा सहित बतायें। उपरोक्त के संबंध में कोई आर.टी.आई. प्राप्त हुई है? संबंधित को जानकारी प्रदान करा दी गई है? संपूर्णकृत जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों सहित बतायें। (ड.) आपके कार्यालय का अभिस्वीकृति पत्र क्र./पा.पु./राशिके/2022/4016 दिनांक 4.7.22 के तारतम्य में प्राप्त पत्र जानकारी प्रश्नकर्ता को पत्र में उल्लेखानुसार उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो जानकारी प्राप्त होने पर भी पाठ्य-पुस्तकों से पत्रानुसार पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम से विलोपित किये गये बगैर प्रिन्टिंग करने के लिये कौन जिम्मेदार है? कारण सहित मय दस्तावेजों के बतायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण क्षेत्रों में मकान या भवन निर्माण कार्य की अनुमति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 1461 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण या भवन निर्माण बनाने की अनुमति किसी से नहीं लेता हैं? बिना अनुमति के मकान एवं भवन निर्माण बनाये जाते हैं? यदि नहीं, तो मुरैना जिले में कितने ग्रामीणों द्वारा मकान बनाने की अनुमति कहाँ-कहाँ पर प्रश्न दिनांक तक ली गई? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा सुमावली के अंतर्गत दिनांक 21.11.2022 को ग्राम लोंगट में सुखलाल कुशवाह का मकान भवन निर्माण की अनुमति न लेने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। तथा सुखलाल कुशवाह को मकान तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया? यदि नहीं, तो सुखलाल कुशवाह का मकान क्यों तोड़ा गया? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) दिनांक 21.11.2022 को थाना बागचीनी पुलिस ग्राम लोंगठ जाकर मनगढ़न्त एवं झूठी कहानी बनाकर सुखलाल कुशवाह एवं पूरे परिवार को विभिन्न धाराओं में झूठ फंसाकर अपराध क्रमांक 0328/22 दर्ज किया गया? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही दण्डित करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुरैना जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण या भवन निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाती है। मकान बनाये जाने की अनुमति की जानकारी जनपद पंचायतवार संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सुमावली विधान सभा के अंतर्गत दिनांक 21.11.2022 को ग्राम लोंगट में सुखलाल कुशवाह का मकान भवन निर्माण की अनुमति न लेने के कारण ग्राम पंचायत उम्मेदगडबांसी द्वारा नोटिस क्रमांक/अतिक्रमण/ग्रा.पं./ 2022/02 दिनांक 11.11.2022 एवं नोटिस क्रमांक/अतिक्रमण/ग्रा.पं./2022/03 दिनांक 18.11.2022 को नोटिस जारी किया गया जिसमें जनपद पंचायत जौरा का पत्र क्रमांक/अतिक्रमण/ग्रा.पं./ 2022/2538, जौरा दिनांक 21.11.2022 को अवैध निर्माण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग जौरा को पत्र जारी किया गया तदोपरांत कार्यवाही की गई है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पत्र दिनांक 29.11.2022 द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सुखलाल एवं अन्य पर अपराध क्रमांक 358/2022 307, 395,353, 332, 186, 294, 341, 427, 336, 147, 148, 149, 506 भा.द.वि. 11, 13 एमपीडीपीके एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है।
दोषी पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 1482 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जनपद शिक्षा केन्द्र जवा/हनुमना में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस प्राथमिक पाठशाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला को कितने कितने रूपये ग्रीन पार्क/रंगरोगन/खेल सामग्री/साहित्य खरीदी/टाट पट्टी/कुर्सी टेबल/अलमारी हेतु जिला/जनपद शिक्षा केन्द्र से राशि जारी की गई है? शालावार, मदवार, वर्षवार, व्यय राशि की जानकारी कैशबुक/रसीद की प्रति देते हुये बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) के जनपद शिक्षा केन्द्र में वर्ष 2020, 2021-2022 में पी.एम.एस.एस. के खाता माध्यम से बी.आर.सी. जवा, हनुमना द्वारा कुल कितनी राशि का भुगतान किन किन प्राथ. शालाओं/पूर्व मा. शालाओं को किस कार्य प्रयोजन में कितनी कितनी राशि का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया है? शालावार व्यय राशि की जानकारी बिल/व्हाउचर, कैशबुक की प्रति के साथ देवें। व्यय नियम की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के नियम विरूद्ध फर्जी भुगतान का प्रकरण जिला पंचायत की बैठक में कई बार प्रमुखता से उठाया गया तथा कई स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ तथा बैठक में जांच कर दोषी पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया किंतु अभी तक करोड़ों का गबन अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कब तक कार्यवाही करा देंगे तथा कब तक उक्त पद प्रभार से हटा देंगे। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के करोड़ों रूपये के फर्जी भुगतान से पूरे जन मानस/जिला पंचायत सदस्यों में आक्रोश है। क्या उक्त भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से करा देंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रीवा जिले में जनपद शिक्षा केन्द्र जवा/हनुमना में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार, शालावार एवं मदवार व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) वर्ष 2019-20 से 2020-21 में पीएफएमएस से शालाओं को कोई राशि भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2021-22 में शासकीय प्राथमिक शालाओं के लिए फर्मों को भुगतान राशि का मदवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 पर है। (ग) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के कार्यालयीन पत्र क्रमांक जिशिके/स्था/2022/4074 रीवा दिनांक 20.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति गठित की गयी है। जांच प्रक्रिया प्रचलन में हैं। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्नांश ''ग'' में उत्तर में निहित जांच समिति से प्रकरण की जांच करायी जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भुगतानकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 1483 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सिरमौर को वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक खनिज मद एवं जनपद सदस्यों जिला पंचायत सदस्यों को क्षेत्र विकास निधि के रूप में कितनी-कितनी राशि किस-किस पंचायत एवं जनपद विकास में खर्च की गई है? पृथक-पृथक मदवार,प्राप्त राशि व्यय राशि की जानकारी देवें? (ख) विधान सभा सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर से किस-किस निर्माण हेतु जनपद को प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रस्तावों पर जनपद द्वारा निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है? वर्षवार,जनपदवार,पंचायतवार प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत आदेश देय राशि की जानकारी जनपदवार पंचायतवार देवें? (ग) विधानसभा सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर में किस मद की राशि जिला पंचायत से शासन पंचायत विभाग को वर्ष 2021-22 में वापस कर नये खाते संधारित किये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त मद एवं कार्य में राशि किस मद से दी गई है? साथ ही यह बतायें की उक्त योजना हितग्राही मूलक है तो समूहों को कार्य कराये जाने की राशि का भुगतान कैसे किस नियम से किया गया है? जबकि हितग्राहियों के आज भी शौचालय नहीं बने हैं? (घ) विधान सभा सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर के फर्जी भुगतान की जांच प्रकरण के प्रस्तुतकर्ता/लिपिक अधिकारी को हटाकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा लोकायुक्त से करा देंगे यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरमौर को वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक खनिज में कुल 17 कार्यों की राशि रूपये 305.77 लाख मात्र स्वीकृत की गई है, कार्यवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' अनुसार है। जिले की जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों को क्षेत्र विकास निधि के रूप में कोई राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले को आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) रीवा जिले के विधानसभा सिरमौर अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर बैठक में 15वें वित्त द्वारा प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत भवन की मरम्मत का कार्य कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसमें कार्यवाही वितरण क्रमांक 5049 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत प्रदान की गई है। जनपद पंचायत सिरमौर को 15वां अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल राशि रूपये 333.83 लाख प्राप्त हुई है। जिसे ग्राम पंचायत एवं जनपद विकास निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को राशि जारी की गयी है। विवरण निम्नानुसार है:-
क्र |
वर्ष |
योजना का नाम |
प्राप्त राशि (लाख में) |
ग्राम पंचायत की संख्या |
निर्माण एजेन्सी को प्रदाय राशि (लाख में) |
1 |
2020-21 |
15वां वित्त |
191.22 |
5 |
12.32 |
2 |
2021-22 |
15वां वित्त |
142.66 |
8 |
19.75 |
योग |
333.88 |
13 |
32.07 |
जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 4856/जि.प./20-21 रीवा दिनांक 23.09.2021 के द्वारा राशि स्वीकृत की गयी है, कार्यवार प्रस्तावित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02, अनुमोदित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 एवं निर्माण कार्य हेतु प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार है। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधानसभा सिरमौर अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा किसी भी मद की राशि जिला पंचायत को वापस नहीं की गयी है एवं जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा पंचायत विभाग को शौचालय निर्माण की कोई राशि वापिस नहीं की गयी है प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। (घ) विधानसभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर के संबंध में किसी प्रकार फर्जी भुगतान नहीं किया गया है। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
अधिनियम 1955 के आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
35. ( क्र. 1496 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को भल्ला डेयरी फार्म सतना के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 8, 9, के उल्लंघन करने, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9, 21-ए, 31 के प्रावधानों एवं शर्तों का उल्लंघन करने एवं अवैधानिक कार्य करने की शिकायतों पर हुई जांच एवं जांच प्रतिवेदनों पर संस्था (भल्ला डेयरी फार्म) पर एफ.आई.आर. किए जाने/वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु उप संचालक (कृषि) सतना एवं कलेक्टर सतना द्वारा पत्रों से जानकारी दी थी? (ख) अगर कार्यवाही नहीं की तो क्या ऐसे गंभीर प्रकरणों पर राज्य शासन क्या कार्यवाही प्रश्नतिथि तक करेगा? अगर जानकारी दी है तो प्रश्नतिथि तक कब व क्या कार्यवाही प्रश्नांश (क) में वर्णित उच्च कार्यालयों के द्वारा की गई? आदेश क्रमांकवार/दिनांकवार जारी पत्रों/आदेशों की एक प्रति सहित उपलब्ध कराएं। (ग) उप संचालक कृषि सतना के द्वारा जो जांच की एवं जांच रिपोर्ट सुरेश जादव डिप्टी कलेक्टर सतना के माध्यम से कलेक्टर सतना को 07.12.2022 को सौंपी गई की प्रति उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कलेक्टर सतना द्वारा प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास व पृष्ठांकन संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल को प्रेषित पत्र व संलग्नक भल्ला डेयरी फार्म सतना की जांच रिपोर्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,8,9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9,21-ए, 31 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख नहीं है और न ही कलेक्टर सतना के पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/5087, दिनांक 06.02.2023 में एफ.आई.आर./वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। (ख) जांच दल के द्वारा कलेक्टर सतना को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 8, 9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9, 21-ए, 31 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख स्पष्ट नहीं है और न ही कलेक्टर सतना के पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/ 5087, दिनांक 06.02.2023 में एफ.आई.आर./वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड-31 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही हेतु मेसर्स भल्ला डेयरी फार्म सतना को जारी विक्रय अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 3 अनुसार है।
गंभीर प्रमाणित प्रकरण में एफ.आई.आर.
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 1497 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर या अन्य सक्षम कार्यालय के निर्देश/आदेश क्रमांक/जांच दल/2022/23/1809 सतना दिनांक 22.07.2022 से भल्ला डेयरी फार्म सतना की जांच की गई थी? क्या उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना के जांच दल की 09 (नौ) बिन्दुओं की जांच एवं 09 (नौ) बिन्दुओं की जांच प्रतिवेदन उपसंचालक में डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष जांच दल के माध्यम से 07.12.2022 को कलेक्टर सतना को सौंपा था? जांच रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) क्या जांच दल के द्वारा कलेक्टर सतना को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि उक्त कृत्य संस्था द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9,21-ए,35 के प्रावधानों व शर्तों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,8,9 का उल्लंघन किया गया है? उक्त कृत्य के लिए प्रावधानित कार्यवाही जैसे निर्माण व विक्रय अनुज्ञप्ति को निरस्त करने, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने या वैधानिक कार्यवाही के लिए संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल को पत्र लिखा गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) (ख) में वर्णित जांच दल के लेख के बाद प्रश्नतिथि तक पुलिस में एफ.आई.आर. किन कारणों से दर्ज नहीं कराई गई है? कब तक कराई जायेगी? बिन्दुवार विवरण दें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। जांच दल के द्वारा कलेक्टर सतना को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,8,9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9,21-ए, 31 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख स्पष्ट नहीं है और न ही कलेक्टर सतना के पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/5087,दिनांक 06.02.2023 में एफ.आई.आर./वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, सतना तथा जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, 8, 9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड-9ए 21-ए,35 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तथापि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड-31 के प्रावधान अनुसार मे. भल्ला डेयरी फार्म, सतना को जारी विक्रय अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का रख-रखाव
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 1507 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में शालाओं के रख-रखाव व अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्रदाय की जाती हैं? यदि हाँ, तो राशि दिए जाने का क्या मापदण्ड/निर्देश हैं? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले के विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? विकासखण्डवार स्वीकृत राशि बताये एवं उक्त राशि का व्यय कैसे-कैसे किया गया? (ग) क्या उक्त राशि का विद्यालयों के SMC खातों में अंतरण किया गया या किसी अन्य एजेंसी के खाते में अंतरण किया गया? स्पष्ट करें? यदि अन्य खातों में अंतरण किया गया तो विद्यालयों को उक्त राशि की सामग्री प्रदाय की गई? पूर्ण जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शाला निधि के रूप में राशि दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले के विकासखण्डों में प्रदाय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2020-21 में राशि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एसएमसी के खातों में अंतरण की गयी थी, वर्ष 2021-22 में एसएमसी के नवीन खाते न खुलने के कारण वर्ष 2021-22 में बीआरसीसी के जीरो बैलेंस खाते में राशि अंतरण उपरांत सामग्री क्रय की कार्यवाही एसएमसी द्वारा की जाकर क्रय की गयी सामग्री का शालाओं में भौतिक सत्यापन किए जाने एवं स्टॉक पंजी में इंद्राज किये जाने के बाद एसएमसी द्वारा प्रमाणित देयक बीआरसीसी को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भुगतान किया गया। इस प्रकार बीआरसीसी के द्वारा क्रय नहीं किया गया। एसएमसी द्वारा समस्त क्रय की प्रक्रिया की गई एवं स्टॉक में सामग्री इंद्राज की गई यह सामग्री खेलकूद स्टेशनरी से संबंधित थी। तथा वर्ष 2022-23 में राशि एसएमसी के खातों में अंतरण की गई है।
राज्य शिक्षा सेवा के शिक्षकों की वरिष्ठता एवं क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 1525 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या प्रदेश के अन्य दूसरे शासकीय सेवकों की तरह स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी उनके नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुये 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है अथवा नहीं? यदि प्रदान किया जाता है और नहीं तो क्यों? कारण बतलावें। (ग) क्या प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना मानते हुये प्रश्न दिनांक तक 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके उक्त शिक्षकों को भविष्य में क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन स्तर से इसके आदेश जारी कब तक किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र.राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्ति लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के उप नियम 17 (1) के अनुसार निर्धारित होगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन शैक्षणिक संवर्ग में दिनांक 01.07.2018 या इसके पश्चात् नियुक्त लोकसेवकों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नवीन शैक्षणिक संवर्ग में दिनांक 01.07.2018 या इसके पश्चात् नियुक्त लोकसेवकों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 1526 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 343 दिनांक 02.08.2022 को जिला कटनी की कौन-कौन सी हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के भवनों की सामान्य/विशिष्ट मरम्मत हेतु कितनी राशि जारी और कब की गई? शालावार जानकारी देवें। (ख) जिला कटनी अन्तर्गत 2018 एवं उसके पश्चात किस शालाओं के नवीन भवन निर्मित होकर कब विभाग को सौंपे गये? क्या प्रश्नांश (क) अनुसार जारी राशि हेतु संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक 672 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत प्रक्रिया हेतु पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार जारी राशि में से शालावार कौन-कौन से कार्य कराये गये? विवरण देवें एवं इन कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई? (शालावार) एजेंसी/ठेकेदार/फर्म का नाम भी बतलायें एवं भुगतान किस माध्यम से किसके द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन शालाओं में निविदा पद्धति से चयनित ठेकेदार/फर्म/एजेंसी से कुल कार्य की लागत का 5 प्रतिशत अमानत राशि के बतौर किस प्रकार से लिया गया एवं किस खाते में जमा किया गया? प्रमाण सहित जानकारी देते हुये यह भी बतलावें कि शालावार कराये गये कार्यों का विवरण उनके सूचना पटल तथा संबंधित विकासखण्ड के सूचना पटल में कब प्रकाशित किया गया? प्रमाण देवें। यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जावेगी शालावार भवन प्रभारी एवं भवन पर्यवेक्षण समिति के नाम भी देवें। (ड.) प्रश्नांश (ख) में वर्णित पत्र दिनांक 22.09.2022 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा पत्र के बिन्दु क्रमांक 07 (i) कार्यवाही की गई, विवरण देवें एवं 07 (ii) अनुसार भवन प्रभारी के शाला आदेश जारी किये गये हैं, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो क्यों और क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले की हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। वृहद मरम्मत हेतु राशि जारी नहीं की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' में समाहित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'एक' में समाहित है। (ड.) विमर्श पोर्टल पर जानकारी कार्यपूर्णता पश्चात् सतत अपलोड की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है। उत्तरांश के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता।
तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा हेराफेरी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 1539 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के दिनांक 11/02/2022 को तहसीलदार लहार को ग्राम पंचायत असवार के तत्कालीन सरपंच व सचिव के विरूद्ध 10312759/-(एक करोड़ तीन लाख बारह हजार सात सौ उनसठ रूपये) की हेराफेरी करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (3) (क) के तहत बकाया राशि वसूल करने का आदेश दिया था? (ख) यदि हाँ, तो तहसीलदार लहार ने सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक से सांठगांठ कर प्रकरण को दबाने का कार्य किया हैं? (ग) यदि हाँ, तो तहसीलदार लहार के विरूद्ध कार्यवाही कर कब तक राशि वसूल की जायेगी? (घ) तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 34/2020 दिनांक 23/05/2022 में कौन-कौन सी धाराओं में किन-किन के विरूद्ध भिण्ड जिले के थाना असवार में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था? उनमें से प्रश्न दिनांक तक केवल सचिव की गिरफ्तारी की गई शेष को गिरफ्तार न करने का कारण स्पष्ट करें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) सभी बकायेदारों की चल/अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त कर म.प्र. भू.रा.स के प्रावधानों के अनुसार न्यायालयीन कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार लहार में प्रकरण प्रचलित है प्रकरण में अगली नियत तिथि 01.03.2023 है। (ग) वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण क्रमांक 001/अ-76/2021-22 न्यायालय नायब तलसीलदार तहसील लहार में संचालित है। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रश्नांश के संबंध में थाना प्रभारी पुलिस थाना असवार जिला भिण्ड के द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को लघु वनोपज के अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 1641 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को किस-किस लघु वनोपज पर संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं पेसा नियम 2022 में क्या-क्या अधिकार दिए गये हैं? इनमें से किस प्रावधान में लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार डी.एफ.ओ. को दिया गया है? (ख) 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 में लघु वनोपज से संबंधित कौन-कौन सा अधिकार सहकारी संस्था/समिति को किन-किन शर्तों पर दिए जाने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया है? (ग) पेसा नियम 2022 में लघु वनोपज से संबंधित सहकारी समिति/संस्था बाबत् क्या-क्या प्रावधान किया है? यह प्रावधान संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 के किस धारा में किए गए अधिकार या छूट के तहत किया गया है? (घ) पेसा नियम 2022 के नियम 26 (2) अनुसार धार जिले की कितनी ग्राम सभाओं ने नियम 25 के अधीन गठित समिति के माध्यम से किस-किस गौण वनोपज का संग्रहण एवं विपणन करने का संकल्प/प्रस्ताव प्रश्नांकित दिनांक तक पारित किया है? विकासखण्डवार बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वन विभाग के पत्र क्रमांक 492 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची आर्टिकल 243-जी में लघु वनोपज का विषय सम्मिलित है। पेसा कानून-1996 की धारा-4 (ड.) (ii) गौण वन उपज का स्वामित्व ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1) सी में वन अधिकार पत्रधारकों को लघु वनोपज संग्रहण तथा उस पर मालिकाना हक देने का प्रावधान है। इनमें लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार डी.एफ.ओ. को दिये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। (ख) वन विभाग के प्रश्नांश ''क'' में उल्लिखित पत्र अनुसार 11वीं अनुसूची में लघु वनोपज संघ से संबंधित सहकारी संस्था/समिति बाबत् अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। पेसा कानून 1996 के अंतर्गत बनाये गये ''मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022'' के नियम 26 (4) में तेंदूपत्ता से संबंधित निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-''तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जाएगा तथापि ग्राम सभा चाहे तो तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्तें ग्राम सभा इस बाबत संबंधित वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करायें''। वन अधिकार कानून, 2006 के अंतर्गत बनाये गये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2012 के नियम 2 (i) (d) लघु वनोपज के विपणन, भण्डारण, प्रसंस्करण, परिवहन संग्राहकों की सहकारी समितियां के माध्यम से कराये जाने के प्रावधान हैं। (ग) वन विभाग के प्रश्नांश ''क'' में उल्लिखित पत्र अनुसार पेसा नियम, 2022 के अंतर्गत लघु वनोपज से संबंधित सहकारी संस्था/समिति बाबत प्रावधान उत्तरांश (ख) के अनुसार है तथा उक्त नियम पेसा कानून, 1996 के तहत बनाये गये हैं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कृषकों को विभागीय योजनाओं के लाभ का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 1727 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले की जबेरा एवं तेंदूखेड़ा तहसील अंतर्गत फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? योजना के तहत कितने किसानों को विगत 4 वर्ष में फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है? पटवारी हल्कावार संख्या उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से बीज फसल चक्र अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं? दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कौन-कौन से बीज कितने किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं? संख्या प्रदान करें। किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के क्या मापदंड हैं? क्या पात्रता के मापदंडों का पालन किया गया है? (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को क्या-क्या लाभ दिए जाने के प्रावधान हैं? जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन कृषकों को विगत 4 वर्ष में कौन-कौन सा लाभ दिया गया है तथा किन-किन प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया है? इसके क्या कारण हैं एवं कब तक दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र जबेरा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में फसल चक्र अनुसार धान/अरहर/उड़द/चना/मसूर के बीज उपलब्ध कराये गये है। कृषकों की संख्या सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। जी हाँ, किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के सभी मापदंडों का पालन किया गया है। राखासुमि, प्रदर्शन घटक में एक कृषक को एक हेक्टेयर तक बीज में अनुदान की पात्रता है, बीज ग्राम योजना में एक एकड़ तक एक कृषक को बीज में अनुदान की पात्रता है तथा सामान्य बीज वितरण में दो हेक्टेयर तक बीज पर अनुदान की पात्रता है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को स्प्रिंकलर सेट, बलराम तालाब,ड्रिप सिस्टम का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्प्रिंकलर एवं बलराम तालाब के अंतर्गत अनुदान का लाभ दिया गया है। ड्रिप सिस्टम के लिए कृषकों द्वारा आवेदन नहीं किये जाने के कारण अनुदान का लाभ नहीं दिया जा सका है। कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत अनुदान नियमानुसार ड्रिप सिस्टम क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जावेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है।
सी.एस.आर. फण्ड की राशि का व्यय
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
43. ( क्र. 1734 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) के तहत विदिशा जिले के किन-किन उद्योगों एवं कम्पनियों द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक सी.एस.आर. फण्ड से किन-किन कार्यों के लिये कितनी धनराशि जनहित में खर्च की गई? (ख) उक्त राशि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य एवं राशिवार विवरण बताएं। (ग) सी.एस.आर. के तहत उद्योगों एवं कम्पनियों को कितनी राशि खर्च करना अनिवार्य है? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) राज्य शासन द्वारा वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती, अपितु कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सीएसआर से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (https://csr.gov.in) पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीएसआर अंतर्गत जिलावार व्यय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (ख) उत्तर के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) भारत सरकार, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किये गये औसत शुद्ध लाभों का 2 प्रतिशत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करने का प्रावधान है। कंपनी अधिनियम, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। भारत सरकार, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 1751 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में ग्राम पंचायत सचिवों के कुल कितने पद हैं? वर्तमान में कितने सचिव पदस्थ है और कितने पद खाली है? क्या खाली पड़े पंचायत सचिवों के पदों पर विभाग द्वारा भर्ती की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? जबकि पनî