मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र


मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



सी.एम. राइज स्‍कूल एवं आदर्श संस्‍कृत विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

1. ( *क्र. 2264 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों के नगरों एवं ग्रामों में सी.एम. राइज विद्यालय एवं आदर्श संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किये गये हैं? स्वीकृत विद्यालयों के नाम सहित जानकारी बतावें। इन विद्यालयों के संचालन हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भ में इन विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? विद्यालयवार जानकारी बतावें। कितने पदों पर पदस्थापना है, कितने पद रिक्त हैं? कितने पदों पर अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं? विद्यालयवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कितने विद्यालयों के भवन स्वीकृत कर दिये गये हैं? स्वीकृत राशि सहित जानकारी बतावें। शेष विद्यालयों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे? इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियों द्वारा डी.पी.आर. बनाई गई है एवं इन एजेन्सियों को कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में सी.एम. राइज विद्यालय सिरोंज एवं लटेरी एवं आदर्श संस्कृत विद्यालय का भवन कितनी राशि से स्वीकृत किया गया है एवं किस सर्वे नं. एवं रकबा नं. में निर्माण किया जावेगा? यदि भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं हुई है तो कब तक भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी? (ड.) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित आदर्श संस्कृत विद्यालय सिरोंज में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पदों पर नियमित शिक्षक पदस्थ हैं? यदि नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं हैं तो कब तक पदस्थापना की जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में प्रारंभ किये गये सी.एम. राइज विद्यालयों एवं उनके संचालन के लिये जारी की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे      परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। आदर्श संस्‍कृत विद्यालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है।                  (ख) सी.एम. राइज विद्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। सी.एम. राइज विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (ग) सी.एम. राइज विद्यालयों हेतु भवन निर्माण स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। शेष विद्यालयों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आदर्श संस्‍कृत विद्यालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) सी.एम. राइज विद्यालय सिरोंज का भवन निर्माण की स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सी.एम. राइज विद्यालयों के विज्ञापन

[स्कूल शिक्षा]

2. ( *क्र. 2233 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम. राइज विद्यालयों के प्रचार-प्रसार के लिये वर्ष 2022-23 में प्रदेश के समाचार पत्रों में कुल कितनी राशि के विज्ञापन किस-किस मद से दिये गये हैं एवं किन-किन समाचार पत्रों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ख) शासन की उक्‍त महत्‍वाकांक्षी योजना होने के बाद भी स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कितने सी.एम. राइज विद्यालयों में नियमित प्राचार्य हैं तथा कितने सी.एम. राइज विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य हैं? स्‍कूलवार जानकारी दें। (ग) जिन सी.एम. राइज विद्यालयों में नियमित प्राचार्य नहीं हैं, उन विद्यालयों में नियमित प्राचार्यों की पदस्‍थापना कब तक कर दी जायेगी? (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त स्‍कूलों को परिवहन व्‍यवस्‍था से जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम. राइज विद्यालयों के प्रचार-प्रसार के लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है, अतः शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सी.एम. राइज विद्यालयों में पदस्थ नियमित प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्यों की स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना की जाना प्रक्रिया में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था जिले स्तर से निविदा जारी की गई थी। उज्जैन जिले के एक विद्यालय में एवं बड़वानी जिले में परिवहन प्रारंभ कर दिया गया है। शेष जिलों में पर्याप्त निविदाकर्ता उपलब्ध न होने के कारण या निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में भाग नहीं लेने के कारण परिवहन व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो सकी है।

ग्वालियर जिले अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( *क्र. 958 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार, घाटीगांव, डबरा एवं मुरार विकासखण्ड में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्वीकृत दिनांक से अवगत करावें। उक्त कार्य में से कौन-कौन से कार्य विभागीय एवं कौन-कौन से कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें एवं जो कार्य अपूर्ण हैं, उन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं, उन कार्यों के विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्वालियर जिले के भितरवार, घाटीगांव, डबरा एवं मुरार विकासखण्ड में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कुल 26 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 24 कार्य विभागीय एवं 02 कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "एक"

जबलपुर में खेल गतिविधियाँ

[स्कूल शिक्षा]

4. ( *क्र. 71 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने जिला शिक्षा विभाग जबलपुर के खेल गतिविधियों का संचालन, आयोजन करने, खेल सामग्री के क्रय हेतु किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में कब-कब कहां-कहां पर कौन-कौन सी खेल स्पर्धाएं, खेल गतिविधियां आयोजित की गईं एवं किन-किन कार्यों, आवास, भोजन व्यवस्था आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसका सत्यापन किसने किया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में कब-कब कहां-कहां से कौन-कौन सी खेल सामग्री             कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई। स्कूलों को कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी खेल सामग्री एवं कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई। कौन-कौन सी कितनी-कितनी मात्रा में खेल सामग्री का वितरण नहीं किया गया एवं क्यों? बिलों की                        कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों की छायाप्रति दें। विकासखण्डवार खेल सामग्री वितरण की जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में संचालित कितने-कितने (10+2) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पर्याप्त खेल सुविधाएं, खेल मैदान, खेल शिक्षक, प्रशिक्षक नहीं हैं एवं क्यों? खेल शिक्षक, प्रशिक्षक के स्वीकृत कितने पद रिक्त हैं? इन स्कूलों में बच्चों को खेल प्रशिक्षण, खेल गतिविधियाँ संचालन की क्या व्यवस्था है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को खेल सामग्री वितरित नहीं की गई है, अपितु पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार राशि प्रदाय की गई है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

शिकायतों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. ( *क्र. 948 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महेश्‍वर के अंतर्गत विकासखण्ड महेश्‍वर एवं बड़वाह की ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की शिकायतें किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक में प्राप्त हुई, का विवरण वर्षवार, जनपदवार, अधिकारीवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को कब-कब आदेश जारी किये गये? जांच में किन-किन अधिकारियों को दोषी मानकर कार्यवाही की गई एवं कितनी जांच कब से लंबित है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है।

नियम विरुद्ध अटैचमेंट पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

6. ( *क्र. 1937 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या आपके विभाग ने भोपाल दिनांक 06.07.1995 को क्रमांक-एफ-2-6-95/23/पं.-1 जारी करते हुए अध्यक्ष जिला पंचायत को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिपत्र जारी किया था? यदि हाँ, तो क्या पैरा संख्या 6 में कोई कर्मचारी जो किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा अटैचमेंट पर है, उसे अध्यक्ष के साथ नहीं अटैच किया जा सकता है? यदि हाँ, तो उज्‍जैन जिले के प्रतिनियुक्ति/अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारी को इस नियम के विरुद्ध जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ अटैच किया गया है? यदि हाँ, तो उन सभी के मूल पद से प्रतिनियुक्ति पर आने और प्रतिनियुक्ति से अध्यक्ष के साथ संयोजित होने के सभी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ख) राज्य शासन के इस नियम के विरुद्ध प्रदेश में लिपिकीय सुविधा नियम विरुद्ध प्रदान करने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) क्या उज्जैन में भी इस नियम का उल्‍लंघन करके लिपिकीय सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो इस कृत्य के लिए दोषी कौन है और उन पर कार्यवाही कब तक होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्‍नांकित परिपत्र की कंडिका 6 में लेख है कि ''कोई कर्मचारी जो किसी अन्‍य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा अटैचमेंट पर है, उसे अध्‍यक्ष के साथ अटैच नहीं किया जा सकता।'' आदेशों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में नियम विरूद्ध लिपिकीय सुविधा प्रदान करने की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है, अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कलेक्‍टर जिला उज्‍जैन द्वारा त्रुटि सुधार कर संशोधित आदेश क्रमांक/स्‍था.1/2022/शिक्षा/04 दिनांक 27.02.2023 जारी किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा योजनान्तर्गत लंबित भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 1988 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा योजनान्तर्गत कुल कितनी मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान करना शेष है? जनपदवार मजदूरी एवं सामग्री की लंबित भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि मजदूरों को वर्तमान में कितने सप्ताह से भुगतान नहीं हुआ है? (ख) क्या मजदूरों को नियमित भुगतान हेतु शासन द्वारा जनपदों को पर्याप्त मात्रा में राशि का आवंटन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उपलब्ध जनपदवार राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या सामग्री की राशि का भुगतान शेष रहने की वजह से अधिकतम कार्य पूर्णत: लंबित है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कार्य हैं, जिनकी सामग्री की राशि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण हो जायेंगे तथा उक्त कार्य पूर्णता हेतु जनपदवार कितनी राशि की आवश्‍यकता है? जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं की उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। मजदूरों को भुगतान दिनांक 22.12.2022 से राज्‍य स्‍तरीय नोडल खाते में (मजदूरी मद) राशि उपलब्‍ध नहीं होने से मजदूरी का भुगतान लंबित रहा। वर्तमान में केन्‍द्र शासन से राशि प्राप्‍त हो गई है, जिससे लंबित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी मद से भुगतान हेतु पूर्व से कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है। जनपद द्वारा जारी F.T.O. के आधार पर सीधे मजदूरों के खाते में राशि हस्‍तांतरित होती है। अत: शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) जी हाँ, भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत सामग्री की राशि भुगतान शेष होने के कारण 450 कार्य पूर्णता के लिए लंबित है। इन कार्यों की पूर्णता हेतु जनपद पंचायत भीकनगाँव हेतु राशि रू. 35.24 लाख एवं जनपद पंचायत झिरन्‍या हेतु राशि रू. 1227.82 लाख की आवश्‍यकता है। भारत सरकार से सामग्री मद में राशि प्राप्‍त होने पर उपलब्‍धता के आधार पर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "दो"

सागर में सी.एम. राइज स्‍कूल की स्‍थापना

[स्कूल शिक्षा]

8. ( *क्र. 707 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन की नीति के अनुसार सागर नगर में सी.एम. राइज स्‍कूल स्‍थापित किये जाने हेतु अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या सागर में सी.एम. राइज स्‍कूल की स्‍थापना शासकीय महारानी लक्ष्‍मी बाई कन्‍या उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय क्रमांक 01 में प्रस्‍तावित की गई थी? परन्‍तु स्‍थानीय नागरिकों की मांग पर माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा अनुसार इसे अन्‍यत्र जगह स्‍थापित किया जाना है? यदि हाँ, तो इस हेतु अब तक क्‍या कार्यवाही प्रचलन में है?                                     (ग) क्‍या शासकीय महारानी लक्ष्‍मी बाई कन्‍या उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय क्रमांक-01 के बदले अन्‍यत्र सी.एम. राइज स्‍कूल स्‍थापित किये जाने हेतु स्‍थल का चयन कर लिया गया है एवं इनके निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है तथा निर्माण की समय-सीमा क्‍या है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 21.11.2021 के तहत सागर नगर स्थित शास. महारानी लक्ष्मीबाई क.उ.मा.वि. क्रमांक 1 को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इसमें आवश्‍यक मरम्मत, रंगाई-पुताई, प्राचार्य का चयन साक्षात्कार के माध्यम से, उप प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया है। विद्यालय में सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी,                 साफ-सफाई हेतु सफाई कर्मी आउटसोर्स पर रखे गए हैं। विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की जाकर निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। (ख) जी हाँ, जी नहीं, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश '' के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कार्यपालन यंत्री की गृह जिले में पदस्थी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. ( *क्र. 2067 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं में पदस्थ अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों को उनके गृह जिले में पदस्थ किया जा सकता है? सम्पूर्ण नियमावली उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान में कौन-कौन अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, मण्डल कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय में पदस्थ हैं, उनका गृह जिला क्या है, गृह जिले में कब से पदस्थ हैं? पदवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। नियमावली की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) पदवार सम्‍पूर्ण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

आश्रित ग्रामों की मूल पंचायत से कनेक्टिविटी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( *क्र. 1803 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लांजी, जिला बालाघाट के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम कारला, ग्राम खराड़ी तथा ग्राम पांढरी के लोगों को अपनी मूल ग्राम पंचायत खाण्डाफरी आने के लिए लगभग 25 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है? यदि हाँ, तो क्या शासन ग्रामीण विकास विभाग से तारफाटा पुल निर्माण करवायेगा? (ख) क्या जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम क‌ट्टीपार के लोगों को अपनी मूल पंचायत अंधिया-टोला आने के लिए लगभग 20 कि.मी. दूरी तय करनी पड़ती है? यदि हाँ, तो क्या शासन वन विभाग को कट्टीपार को अंधिया टोला से सीधे जोड़ने के लिए रोड बनवाने का प्रस्ताव भेजेगा? (ग) क्या जनपद पंचायत किरनापुर,               जिला-बालाघाट के अंतर्गत ग्राम कोठियाटोला तथा मड़कामंडई को अपनी मूल पंचायत कसंगी जाने के लिए लगभग 80 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है? क्‍या विभाग इन ग्रामों को जो पूर्णत: आदिवासी बाहुल्‍य ग्राम हैं, अपनी मूल पंचायत से जोड़ने के लिए कोठियाटोला से कसंगी तक बनी पक्‍की सड़क में 3 कि.मी. अधूरे छूटे कार्य को ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से पूरा करवायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता न होने के कारण प्रश्‍नांकित पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। ग्राम कट्टीपार को जोड़ने हेतु कांद्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण का कार्य आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजना अंतर्गत स्वीकृत होकर कार्य प्रगतिरत है तथा ग्राम अंधियाटोला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत रिसेवाड़ा से अंधियाटोला मार्ग से जोड़ा जा चुका है। प्रश्‍नांकित मार्ग दोहरी संपर्कता अंतर्गत होने के कारण विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता नहीं होने से यह कार्य प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी हाँ। आई.ए.पी. कलेक्टर सेक्टर योजना अंतर्गत एम.पी. 01 आई.ए.पी.03 अंतर्गत कुण्डे से कोठियाटोला मार्ग (लम्बाई 12.63 कि.मी.) वर्ष 2011-12 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें चैनेज 0 से 8.30 कि.मी. का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष लम्बाई 4.33 कि.मी. में सघन वन क्षेत्र एवं घाट होने के कारण अतिरिक्त चौड़ाई हेतु वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पैकेज को प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 17210, दिनांक 05.08.2016 द्वारा मार्ग को यथास्थिति में फोर्सक्लोज किया जा चुका है, अतः छूटे हुये कार्य को वर्तमान में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से पूरा नहीं कराया जा सकता।

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक के पद की पात्रता

[स्कूल शिक्षा]

11. ( *क्र. 1571 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित विज्ञान उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक के पद पर आयोजित परीक्षा की रूल बुक में क्‍या यह नियम था कि स्‍नातक स्‍तर पर मुख्‍य विषय वनस्‍पति शास्‍त्र, प्राणी शास्‍त्र, बायो साईंस, लाईफ साईंस में एक विषय मुख्‍य विषय के रूप में होने पर ही उम्‍मीदवार पात्र माने जायेंगे? यदि रूल बुक जारी करते समय यह शर्त नहीं थी तो परीक्षा आयोजित करने के उपरांत एवं परिणाम घोषित होने के बाद दस्‍तावेज सत्‍यापन के समय ऐसे पात्र चयनित उम्‍मीदवारों को यह मानकर कि उनके द्वारा मुख्‍य विषय के रूप में स्‍नातक में अध्‍ययन नहीं किया गया है? अपात्र बता दिया गया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें।                                                        (ख) क्‍या शासन द्वारा जिस प्रकार दोहरी उपाधि‍ वाले उम्‍मीदवारों का चयन किया गया है, उसी प्रकार विज्ञान समूह में जिन विद्यार्थियों द्वारा स्‍नातक में मुख्‍य विषय रसायन शास्‍त्र के साथ सह विषय के रूप में प्राणी शास्‍त्र एवं वनस्‍पति शास्‍त्र के साथ उपाधि प्राप्‍त की है, ऐसे विद्यार्थियों को उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक विज्ञान समूह कोड 07 में पात्र मान कर उन्‍हें शासन नियुक्ति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) जिस प्रकार उच्‍च शिक्षा विभाग के पृष्‍ठांकन आदेश क्रमांक एफ 01-118/2012/38-1 भोपाल, दिनांक 28.11.2017 द्वारा सह विषयों को मान्‍यता दी गई है, उसी आधार पर स्‍कूल शिक्षा विभाग भी रसायन शास्‍त्र के साथ सहविषय वनस्‍पति शास्‍त्र, प्राणी शास्‍त्र, बायो साईंस, बायो टेक्‍नालॉजी, लाईफ साईंस में से एक विषय को सह विषय के रूप में मान्‍य करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं? (घ) जिन विद्यार्थियों द्वारा 2018 के पूर्व विज्ञान समूह में शैक्षणिक योग्‍यता हासिल की है, उनका चयन पूर्वानुसार वर्ष 2005, 2008 एवं 2011 में विज्ञान के सभी विषयों को एक मानते हुये विज्ञान विषय के लिये उम्‍मीदवारों का शिक्षक पद पर चयन किया गया था, उसी प्रकार वर्तमान में 2018 में आयोजित परीक्षा में चयन की कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया 28.08.2018 की कंडिका 1.1 अनुसार जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को जीव विज्ञान विषय (वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र) में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य था। अभ्यर्थियों द्वारा सहविषय को मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने से राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत नियोजन की प्रक्रिया 28.08.2018 की कंडिका 1.1 को संशोधित कर सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता इस शर्त के साथ मान्य की गई कि उन्होंने स्नातक स्तर पर मूल विषय का अध्ययन किया हो। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। भर्ती नियम एवं नियोजन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार।

रामपायली वार्षिक मेला आयोजन में वित्‍तीय अनियमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( *क्र. 1320 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-बालाघाट के रामपायली में वार्षिक मेले का आयोजन जनपद पंचायत, वारासिवनी के नियंत्रण में किया जाता है? यदि हाँ, तो वर्ष 2022 में रामपायली वार्षिक मेला किस दिनांक से किस दिनांक तक आयोजित किया गया? मेले में कितनी दुकानें झूले एवं स्टॉल को लगाने की अनुमति दी गई थी तथा इन दुकानों, झूलें एवं स्टॉल वालों से किस-किस दर से कितनी-कितनी राशि शुल्क के रूप में वसूली गई थी? रामपायली वार्षिक मेले से ज.पंचा. वारासिवनी द्वारा कितनी राशि शुल्क के रूप में अर्जित की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मेले से अर्जित राशि  किस-किस मद में व्यय की गई? कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये? उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? ज.पंचा. के फण्ड से मेला प्रबंधन हेतु कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई? क्या शुल्क के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि की वसूली के बावजूद मेले में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय के अभाव की शिकायतें रही हैं? यदि हाँ, तो इसे वित्तीय अनियमितता की सीमा में लिया जाकर जांच की जानी चाहिये? (ग) क्या मेला आयोजन समिति द्वारा मेले के लिये आमंत्रण पत्र छपवायें गये थे? यदि हाँ, तो आमंत्रण पत्र में प्रोटोकॉल अनुसार किस-किस के नाम अंकित किये गये थे? क्या क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच को आमंत्रण पत्र में कोई स्थान नहीं दिया गया था और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया था? यदि हाँ, तो यह कृत्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन की सीमा में आता है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2022 में रामपायली वार्षिक मेला दिनांक 08.11.2022 से 14.11.2022 तक आयोजित किया गया था। मेले में 296 दुकानें/स्टॉल तथा 01 झूला/प्रदर्शनी लगाये जाने की अनुमति दी गई थी। मेले में लगने वाली दुकानें/स्टॉल हेतु नियमानुसार प्लाटों की नीलामी सामान्य प्रशासन समिति जनपद पंचायत वारासिवनी द्वारा निर्धारित दर पर प्लाट साईज 8 X 8 प्रति प्लाट 600/- रू., प्लाट साईज 10X10 प्रति प्लाट 1000/- रू., प्लाट साईज 10X12 प्रति प्लाट 1200/- रू., प्लाट साईज 15X15 प्रति प्लाट 2500/- रू., की दर से सार्वजनिक रूप से खुली नीलामी की जाकर शुल्क के रूप में प्लाट नीलामी राशि 678100/- रू. तथा झूला/प्रदर्शनी हेतु कोटेशन आमंत्रित कर कोटेशन में प्राप्त अधिकतम राशि 911786/- रू. शुल्क के रूप में प्राप्त की गई। इस प्रकार मेले से कुल राशि रू. 1589886/- रू. (पन्द्रह लाख उन्नबे हजार आठ सौ छियासी रू.) शुल्क के रूप में अर्जित की गई। (ख) मेले में अर्जित राशि के व्यय की मदवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मेले में निम्नानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाकर समक्ष में दर्शित राशि व्यय की गई :- 1. दिनांक 08.11.2022 अहिरनृत्य,                             दियानृत्य-व्यय राशि 65000/- 2. दिनांक 09.11.2022 आर्केस्ट्रा-व्यय राशि 35000/- 3. दिनांक 11.11.2022 दुय्यम शायरी-व्यय राशि 35000/- 4. दिनांक 12.11.2022 देवी जागरण एवं स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम (कलापथक)-व्यय राशि 177100/- 5. दिनांक 13.11.2022 देवी जागरण-व्यय राशि 35000/-6. दिनांक 14.11.2022 भजन संध्या एवं स्व सहा. समूह सांस्कृति कार्यक्रम-व्यय राशि 27500/-जनपद पंचायत फण्ड से मेला प्रबंधन हेतु कार्यवार व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में ही है। मेले में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को शुध्द पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु खैरलांजी जनपद पंचायत से 03 पानी टैंकर एवं जनपद पंचायत वारासिवनी से 02 पानी टैंकर कुल 05 पानी टैंकर मेला स्थल पर उपलब्ध कराये गये, जिनमें नियमित रूप से शुध्द पेयजल भराया गया था। शौचालय हेतु नगरपालिका वारासिवनी से सफाई कर्मचारी सहित पृथक-पृथक महिला/पुरूष चलित शौचालय मेला स्थल पर उपलब्ध कराये गये थे, साथ ही मेला स्थल पर पूर्व से शासकीय सामुदायिक शौचालय स्थित है, जिसका उपयोग दर्शनार्थियों एवं दुकानदारों द्वारा नियमित रूप से मेला अवधि में किया गया। पेयजल एवं शौचालय संबंधी शिकायत निरंक रही। (ग) जी हाँ। जनपद पंचायत वारासिवनी की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा स्वीकृत प्रारूप अनुसार ही आमंत्रण सह कार्यक्रम सूचना पत्र छपवाये गये थे, जिनमें मात्र निवेदक के रूप में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत का नाम छपवाया गया था। प्रति वर्षानुसार क्षेत्रीय मान. विधायक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वारासिवनी द्वारा स्वयं आमंत्रण पत्र दिया जाकर उपस्थिति हेतु निवेदन किया गया था। स्थानीय सरपंच द्वारा प्रति दिवस आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान किया गया। प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

उज्‍जैन जिले में मंडी बोर्ड के कार्य

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

13. ( *क्र. 2177 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.06.2019 से 10.02.2023 तक उज्‍जैन जिले में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? मंडीवार, विधानसभावार बतावें। इन कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया? फर्मवार, मंडीवार, राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण जानकारी कार्यवार बतावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (ग) प्रश्‍नांश (क) अवधि अनुसार कितना मंडी टैक्‍स किन मंडियों से जमा किया गया? मंडीवार, विधानसभावार, टैक्‍स राशि सहित वर्षवार देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अवधि अनुसार मंडियों द्वारा कितनी राशि संचालन व अन्‍य खर्चों पर व्‍यय की गई? मंडीवार, वर्षवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिला उज्‍जैन की 07 मंडियों में दिनांक 01.06.2019 से 10-02-2023 तक मंडी निधि से राशि रू. 514.05 लाख की लागत के कुल 41 कार्य स्‍वीकृत हुये हैं, जिसकी मंडीवार, विधानसभावार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। इन कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिये किया गया की फर्मवार, मंडीवार, वर्षवार, विधानसभावार राशि सहित विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) उपरोक्‍त 41 कार्यों में से 37 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है एवं 04 कार्य समय-सीमा में प्रगतिरत हैं जो कि मई 2023 में पूर्ण हो जावेंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।                  (ग) प्रश्‍नाश '' अवधि अनुसार कितना मंडी टैक्‍स किन मंडियों से जमा किया गया मंडीवार, विधानसभावार, टैक्‍स राशि सहित वर्षवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नाश '' अवधि अनुसार मंडियों द्वारा राशि संचालन व अन्‍य खर्चों पर व्‍यय की गई मंडीवार, वर्षवारजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

अतिशेष शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

14. ( *क्र. 2038 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को अतिशेष के नाम पर अन्य‍त्र हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2022 में किये गये शिक्षकों के थोक बंद तबादलों के पूर्व शिक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी तैयार की थी कि किस स्कूल में शिक्षक के पद रिक्त हैं और किस स्कूल में भरे हुये हैं? (ग) यदि हाँ, तो जिन स्कूलों में दर्ज संख्या एवं विषयमान के आधार पर शिक्षक पदस्थ थे, उन स्कूलों में जबरिया ट्रांसफर करके अतिशेष की स्थिति निर्मित क्यों की गई? (घ) क्या जिन मिडिल स्कूलों से सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापकों को अतिशेष दर्शाकर हटाया जा रहा है, उनके स्थान पर विषयवार माध्यमिक शिक्षकों की पूर्ति कर दी गई है? (ड.) निकट भविष्य (माह मार्च 2023) में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा की बोर्ड परिक्षाएं संचालित होना है, ऐसे समय में अतिशेष रूपी प्रक्रिया अपनायी जाना उचित है? (च) क्या शासन के द्वारा थोक बंद तबादले करके प्रदेश के स्कूलों में अतिशेष की स्थिति निर्मित की है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) से (ड.) उत्तरांश '''' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (च) जी नहीं।

राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति

[स्कूल शिक्षा]

15. ( *क्र. 2138 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति व्याख्याता पद का राजपत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कितने शिक्षकों को किस-किस जिले में पारी बाहर पदोन्नत किया गया तथा किन-किन को, किन-किन कारणों से पदोन्नति नहीं दी गई? जिलेवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि जो शिक्षक न्यायालय से जीतकर आए राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को त्वरित कार्यवाही कर पारी बाहर पदोन्नति व्याख्याता पद पर दी जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? यह अवगत करावें कि क्या सामान्य शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा? यदि नहीं, तो कब तक पदोन्नत किया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 04 शिक्षकों को जिला छिन्दवाड़ा, मंदसौर, भोपाल, पन्ना आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है,                      समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के पदक विजेताओं को उच्‍च पदों पर नियुक्ति

[खेल एवं युवा कल्याण]

16. ( *क्र. 1127 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पूर्व तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 132, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा अन्‍य राज्‍यों की तरह राष्‍ट्रीय/अन्‍तराष्‍ट्रीय खिलाड़ि‍यों व प्रतिभाशाली खिलाड़ि‍यों को रेल यात्रा में छूट दिये जाने हेतु प्रावधान क्‍यों नहीं किया जा रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उच्च शैक्षणिक योग्‍यता के आधार पर तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर ही क्‍यों खिलाड़ि‍यों को नियुक्तियां दी जाती हैं? खिलाड़ी उच्‍च शिक्षित हैं तो उसे उच्‍च पद पर नियुक्ति क्‍यों नहीं दी जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पुलिस विभाग की तरह ही अन्‍य विभागों में प्रतिभासी खिलाड़ि‍यों को शासन अधीन अन्य विभागों में भी रिक्‍त पदों पर योग्यता/उच्‍च शैक्षणिक योग्‍यता के आधार पर नियुक्तियां दी जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में इन्‍दौर जिले के लिये खेल बजट को बढ़ाया जायेगा? इन्‍दौर जिले के खिलाड़ि‍यों को अन्‍य जिलों में प्रशिक्षण हेतु यात्रा भत्‍ता, आवास भत्‍ता, भोजन भत्‍ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि दी जा रही है? खेल इंडिया स्‍पर्धाओं में गोल्‍ड/सिल्‍वर/ब्रांज मेडल लाने वाले प्रदेश के खिलाड़ि‍यों को नियुक्तियां दी जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्‍याण विभाग द्वारा अन्तर्राष्‍ट्रीय एवं राष्‍ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्‍कार एवं प्रोत्‍साहन नियम, 2019 जो कि असाधारण राजपत्र में दिनांक 08 मार्च, 2019 को प्रकाशित किए गए हैं, के नियम 11 अनुसार अधिकृत राष्‍ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के दल को दी जाने वाली सुविधाएं के बिन्‍दु क्र. (2) ''प्रशिक्षण स्‍थल से राष्‍ट्रीय स्‍तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन स्‍थल तक की निकटतम दूरी का सिर्फ यात्रा किराया रियायती दरों पर (मूल किराए का ¼) भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यात्रा करने के पश्‍चात टिकट एवं यात्रा कार्यक्रम प्रस्‍तुत करने'' के उपरांत ही भुगतान करने का प्रावधान है। अधिकतम पात्रता तृतीय श्रेणी वातानुकूलित तथा अन्‍य कोई भत्‍ता प्रदान नहीं किया जावेगा, का प्रावधान पूर्व से उपलब्‍ध है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                        (ख) राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय खिलाड़ि‍यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। शैक्षणिक योग्‍यता के आधार पर उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ि‍यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान नहीं की जाती है। (ग) उत्‍कृष्‍ट खिलाड़ि‍यों को पुलिस विभाग की तरह राज्‍य शासन के अन्‍य विभागों में नियुक्ति दिये जाने की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। योग्यता/उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं दी जाती है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिलों को आवंटन, विभाग को प्राप्‍त आवंटन की सीमा अन्‍तर्गत, खेल गतिविधियों की आवश्‍यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिया जाता है। अत: इन्‍दौर को दिये जाने वाला आवंटन वर्तमान में निश्चित नहीं किया जा सकता। विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु चयनित खिलाड़ि‍यों को प्रदेश के अन्‍य खिलाड़ि‍यों की तरह ही इन्‍दौर जिले के खिलाड़ि‍यों को यात्रा भत्‍ता (तृतीय श्रेणी रेल किराया तथा 500 कि.मी. से अधिक यात्रा होने पर तृतीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया), दैनिक भत्‍ता रू. 350 प्रति खिलाड़ी/प्रतिदिन तथा आवास भत्‍ता रू. 500 प्रति व्‍यक्ति/प्रतिदिन, विभाग द्वारा निर्धारित नियम व पात्रतानुसार प्रदान किया जाता है। जी नहीं।

शिक्षक विहीन विद्यालयों के नियमित शिक्षकों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

17. ( *क्र. 544 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो शिक्षक विहीन हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) वर्तमान में शिक्षक विहीन विद्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या संबंधित की मूल शाला का शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? (ग) यदि हाँ, तो शिक्षक विहीन विद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शिक्षक विहीन शालाओं में अन्य नजदीकी शाला के शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। शिक्षक विहीन संस्था में जिन शालाओं से शैक्षणिक व्यवस्थान्तर्गत नियमित शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, उन शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के मान से पर्याप्त शिक्षक होने के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश '''' के प्रकाश में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

जतारा एवं पलेरा जनपद पंचायतों के कार्यों का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( *क्र. 2244 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा में कौन-कौन से सामुदायिक निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत श्रेणी में है? उन निर्माण कार्यों के नाम व संख्‍या सहित यह भी बताएं कि ये कार्य कितनी लागत के हैं? उनकी प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति कब और किसके द्वारा की गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि कितने निर्माण कार्यों को कराने के उपरांत किस उपयंत्री द्वारा कितनी राशि का मूल्‍यांकन किया गया? मूल्‍यांकन करने वाले उपयंत्री का नाम बताएं एवं यह भी बताएं कि‍ उपयंत्री के मूल्‍यांकन अनुसार कितनी राशि का भुगतान कुल लेबर को कितना एवं कुल मटेरियल में कितना व्‍यय हुआ है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि कितनी-कितनी राशि का कौन-कौन से कार्यों का भुगतान प्रश्‍न दिनांक तक शेष है? कृपया प्रत्येक ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें।                   (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक जतारा एवं पलेरा जनपद पंचायतों का कुल कितना-कितना भुगतान किया जाना शेष है? क्‍या शेष भुगतान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (‍क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद पंचायत जतारा में 1217 एवं पलेरा में 421 सामुदायिक मूलक कार्य प्रगतिरत श्रेणी में है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यों का मूल्‍यांकन करने वाले उपयंत्री का नाम एवं मूल्‍यांकन की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उपयंत्री के मूल्‍यांकन अनुसार लेबर को कुल राशि रू. 3239.39 लाख एवं मटेरियल में कुल राशि रू. 1964.82 लाख का व्‍यय हुआ है।                                (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष भुगतान की कार्यवार ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश '', '' एवं '' के परिप्रेक्ष्‍य में जनपद पंचायत जतारा में कुल राशि रू. 1881.80 लाख एवं जनपद पंचायत पलेरा में कुल राशि रू. 910.47 लाख का भुगतान सामग्री मद में किया जाना शेष है। जी हाँ। भारत सरकार से जिला स्‍तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से भुगतान की समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

विद्यालय भवनों के मरम्‍मत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

19. ( *क्र. 2150 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के किन-किन विद्यालयों में कंटेंजेंसी राशि प्रदान की गई है और उन विद्यालयों में भवन पुताई व मरम्‍मत का कार्य कराया गया है? उसका विज्ञापन (निविदाएं) जारी किया गया है? मरम्‍मत कार्य व भवन पुताई निर्माण एजेंसी को ई-टेंडर या खेल टेंडर के द्वारा कार्य कराया गया है? (ख) किन-किन विद्यालयों में किस-किस एजेंसी द्वारा मरम्‍मत कार्य व भवन पुताई कार्य कराया गया है? उस एजेंसी की प्रशासकीय स्‍वीकृति व तकनीकी स्‍वीकृति जारी करायी गयी है? (ग) जिन-जिन विद्यालयों में कार्य हो गया है, उनकी राशि का भुगतान संस्‍था प्रमुख के हस्‍ताक्षर या किसी अन्‍य के हस्‍ताक्षर से कराया गया है? भुगतान के बिल व्‍हाउचर सहित जानकारी देवें। सभी बिन्‍दुओं की जानकारी सूची सहित उपलब्‍ध करायें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान सत्र 2022-23 में 1464 शालाओं में राज्य कार्यालय से शाला प्रबंधन समिति को लिमिट प्रदाय की गयी है। इन विद्यालयों में भवन एवं पुताई के कार्य अभी नहीं कराये गये हैं। शाला प्रबंधन समिति स्वयं निर्माण एजेन्सी है, जिनमें नामांकन के आधार पर न्यूनतम राशि रू. 10000/- से अधिकतम राशि रू. 75000/- प्रदान की गई है, जिनका व्यय शाला प्रबंधन समिति के द्वारा भण्डार एवं क्रय नियम का पालन करते हुये किये जाने के निर्देश हैं। अतः पृथक से कोई टेण्डर का कार्य नहीं कराया जाना है। वर्ष 2022-23 में 106 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक भवन मरम्मत कार्य स्वीकृत किए जाकर निर्माण एजेंसी संबंधित शाला प्रबंधन समिति को राशि की लिमिट/राशि जारी की गई है। शाला प्रबंधन समिति के द्वारा भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए भवन मरम्मत कार्य किये जाने हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' पर है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्ररी से संबंधित जानकारी निरंक है। जिले को प्रदायित साधारण मरम्‍मत अंतर्गत स्‍कूलों में अनुरक्षण कार्य कराया गया है। निर्देशों के अनुक्रम में समिति निविदा पद्धति से कराया गया है। (ख) प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं के संबंध में भवन मरम्मत एवं पुताई कार्य हेतु निर्माण एजेंसी संबंधित शाला प्रबंधन समिति है। जिला स्तर से शाला भवन मरम्मत के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। शाला एकीकृत निधि से की जाने वाली शाला भवन पुताई के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जाती है। हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी नहीं। निर्देशानुसार प्रशासकीय/तकनीकी स्‍वीकृति की आवश्‍यकता नहीं है।                    (ग) प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं के संबंध में कार्य प्रगति पर है। राज्य कार्यालय के द्वारा प्रथम किस्त की राशि सीधे शाला प्रबंधन समिति के खाते में अंतरित की गई है, जिसका आहरण एवं व्यय स्वयं शाला प्रबधन समिति के द्वारा भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुये बिल व्हाउचर द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में व्यय राशि निरंक है। शाला भवन मरम्मत कार्य हेतु संबंधित शाला प्रबंधन समिति के खाते में लिमिट/राशि जारी की गई है। उक्त राशि का आहरण एवं व्यय संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए भवन मरम्मत कार्य किये जाने है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के संबंध में निर्देशानुसार भवन प्रभारी/प्राचार्य के प्रमाणीकरण उपरांत भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है।

मंडियों का नवीनीकरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

20. ( *क्र. 1338 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीनागंज एवं मधुसूदनगढ़ मंडी के नवीन निर्माण की क्‍या योजना है? (ख) शहर के भीतर बनी इन मंडियों को शहर से बाहर बनाए जाने की क्‍या योजना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बीनागंज एवं मधुसूदनगढ़ मंडी की नवीन निर्माण की वर्तमान में योजना नहीं है। (ख) कृषकों की सुविधा एवं मंडी समिति की आवश्‍यकता के आधार पर उपयुक्‍त तथा पर्याप्‍त शासकीय भूमि उपलब्‍ध होने पर शहर के बाहर स्‍थानांतरित की जाती है। उत्‍तरांश "क" के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है।

नरसिंहपुर जिले में अमृत तालाब निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( *क्र. 2080 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में कितने अमृत तालाब स्वीकृत किये गये हैं और कहां-कहां पर अमृत तालाबों का निर्माण किया जावेगा? (ख) नरसिंहपुर जिले में कितने अमृत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है? कितने अमृत तालाबों का निर्माण कार्य अधूरा है? अधूरे तालाबों का कब तक निर्माण पूर्ण किया जावेगा? (ग) कितने अमृत तालाब बनना शेष हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नरसिंहपुर जिले में 61 अमृत तालाब स्वीकृत किये गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) नरसिंहपुर जिले में 23 अमृत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है। 38 अमृत तालाबों का निर्माण कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत है। प्रगतिरत तालाबों का निर्माण कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (ग) 14 अमृत सरोवर तालाबों हेतु स्थल चयन किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पांच"

सामुदायिक भवन निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( *क्र. 93 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक पंजीयन मुद्रांक शुल्क की राशि से बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत के भवन स्‍वीकृत किये गये थे एवं कब-कब कितनी-कितनी राशि संबंधित एजेंसी को जारी की गई? कौन-कौन से भवन पूर्ण किये गये और कौन-कौन से अपूर्ण हैं?                                  (ग) क्या प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत सामुदायिक भवन की बकाया राशि जारी नहीं करने के कारण भवन अधूरा है? (घ) यदि हाँ, तो राशि कब तक जारी की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ग) जी नहीं02 प्रगतिरत सामुदायिक भवनों को पूर्ण कराने हेतु संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521, दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्‍तर की 15वां वित्‍त मेद अनटाईड राशि से व्‍यय किये जाने हेतु कार्य को जी.पी.डी.पी. में शामिल कर लिया गया है।                 (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

संबंधित जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

23. ( *क्र. 2223 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में विधानसभा क्षेत्र ब्‍यौहारी अन्‍तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों में सुदूर सड़क व गौशालाओं के निर्माण बाबत विगत 3 वर्षों में कितनी स्‍वीकृति प्रदान की गई, का विवरण जनपदवार, पंचायतवार देते हुये बतावें कि सुदूर सड़क व गौशालाओं की भौतिक स्थिति क्‍या है? कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कब-कब जिला व जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया, का विवरण देते हुये बतायें कि उपयोग की गई सामग्रियों के गुणवत्ता की जांच की गई तो कितने कार्य गुणवत्‍ताविहीन पाये गये हैं? कार्यवार बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के कार्यों की स्वीकृति‍ बाबत शासन के क्या निर्देश हैं? की प्रति देते हुये बतावें कि वर्तमान में क्या नवीन कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा कितने कार्य वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किये गये? अगर नहीं किये जा रहें हैं तो स्वीकृति‍ बाबत क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार जानकारी शहडोल जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर, बुढ़ार एवं गोहपारू की भी देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्य अधूरे हैं, राशि फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर आहरित की गई? प्रश्‍नांश (ख) अनुसार निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, कार्य गुणवत्ताहीन हुये एवं इन सब अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं नवीन स्वीकृत कार्य बाबत क्या निर्देश देंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शहडोल जिले में विधानसभा क्षेत्र ब्‍यौहारी अन्‍तर्गत आने वाली जनपद पंचायत ब्‍यौहारी एवं जयसिंह नगर अंतर्गत विगत 3 वर्षों में सुदूर सड़क के कुल 28 एवं गौशालाओं के कुल 12 कार्य स्‍वीकृत किये गये। जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। सुदूर सड़क एवं गौशाला के कार्यों पर क्रमश: राशि रू. 2.89 करोड़ एवं रू. 2.31 करोड़ का भुगतान किया गया है। (ख) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री जनपद पंचायत एवं उपयंत्री द्वारा स्‍वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण व भौतिक सत्‍यापन किया जाता है तथा जिला स्‍तर पर स्‍थापित प्रयोगशाला में कार्यों पर उपयोग की गयी सामग्रियों की गुणवत्‍ता की जांच करायी जाती है, गुणवत्‍ताहीन कार्यों की जानकारी निरंक है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में सुदूर सड़क एवं गौशाला के कार्यों की स्‍वीकृति के संबंध में विभाग के निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है तथा वर्ष 2022-23 में सुदूर सड़क के 04 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं एवं गौशाला के कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये हैं। गौशाला की स्‍वीकृति के संबंध में नवीन निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ड.) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में फर्जी बिल व्‍हाउचर तैयार कर राशि आहरित नहीं की गयी है एवं कार्य गुणवत्‍ताविहीन नहीं किये गये हैं। अत: शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

24. ( *क्र. 1972 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में कितने कृषकों को किन-किन अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ दिया गया? वर्षवार, तहसीलवार, कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) आगामी वर्षों में किसानों को लाभान्वित किये जाने की विभाग की क्या योजना है एवं योजनाओं का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में अनुदान आधारित स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में कृषक की भूमि पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, की जानकारी भी उपलब्ध करायें। (घ) विधानसभा के बजट सत्र 2021 के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 5080, बैठक दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में अनुदान के संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के संबंध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों की कार्यवाही की गई और क्या? नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) उद्यानिकी विभाग जिला विदिशा में विगत दो वर्षों 2020-21 में 123 एवं 2021-22 में 738 कृषकों को अनुदान आधारित जिन योजनाओं का लाभ दिया गया है, वर्षवार, तहसीलवार, योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जिले में आगामी वर्षों में किसानों को लाभान्वित किये जाने वाली योजनाओं के लक्ष्‍य प्रस्‍तावित किये गये हैं, जिसकी पूरक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मौसमी फसलों को छोड़कर शेष अनुदान आधारित स्‍वीकृत योजनाएं कार्य के अनुसार कृषकों की भूमि पर संचालित हो रही हैं, उन कृषकों की योजनावार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 में (पृष्‍ठ 01 से 24 तक) अनुसार है। (घ) हाँ, विधानसभा के बजट सत्र 2021 के प्रश्‍न क्रमांक 5080, दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में प्राप्‍त अनुदान के संबंध में श्री मुकेश टंडन एवं उनकी धर्मप‍त्‍नी श्रीमती सरोज टंडन को योजना अंतर्गत लाभ दिया गया था। इस संबंध में कृषकों द्वारा पॉलीहाउस और ग्रीन हाउस का निर्माण कार्य कराया गया था, जो स्‍थल पर मौजूद नहीं पाये गये थे, सिर्फ प्‍याज भण्‍डार गृह जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में मौजूद पाया गया था, जिसमें प्‍याज भण्‍डारण होना नहीं पाया गया था। इस संबंध में कृषकों को योजना के प्रावधान अनुसार संचालनालय उद्यानिकी कार्यालय के पत्र क्रमांक 2866-67, दिनांक 30.09.2021 एवं 2869-70 दिनांक 30.09.2021 से वसूली आदेश जारी किये गये थे, पुन: पत्र क्रमांक 2960-61 दिनांक 30.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 2962-63 दिनांक 30.12.2022 तथा पत्र क्रमांक 118-19 दिनांक 12.01.2023 एवं पत्र क्रमांक 225 दिनांक 25.01.2023 से अनुदान वसूली राशि जमा करने हेतु पत्र जारी किये गये हैं। जारी पत्रों की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 25, 26, 27, 28, 29 एवं 30 अनुसार है।

पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

25. ( *क्र. 2126 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में शासन की मंशा अनुसार नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के नियत मापदंड क्या हैं? (ख) निर्वाचन क्षेत्र त्योंथर 70 में तकनीकी शिक्षा के विकास के क्षेत्र में आजादी के उपरांत आज तक न तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय और न ही औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से अपने निर्वाचन क्षेत्र में उक्त केंद्र के संचालन की अपार संभावनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुसरण में त्योंथर में अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सोनौरी एवं गढ़ी में खोला जाना जनहित में अति आवश्यक एवं लोकोपयोगी है? (ग) क्या लोक महत्व के इस विषय को गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर त्योंथर में क्रमशः सोनौरी में अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा गढ़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के संचालन की घोषणा सुनिश्चित करेंगे? (घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्‍ली द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के पालन में नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्‍थापना की जाती है। नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था की संस्‍था के नियम एवं निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) से (घ) वर्तमान में नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। विभाग की नीति अनुसार एक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. संचालित करने की है। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में त्‍योंथर एवं जवां विकासखण्‍ड आते हैं। इन विकासखंण्‍डों में एक-एक प्राइवेट आई.टी.आई. संचालित है। वर्तमान में 21 विकासखण्‍ड ऐसे हैं, जिनमें कोई भी शासकीय/निजी आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग की प्राथमिकता वर्तमान में इन 21 आई.टी.आई. विहीन विकासखण्‍डों में आई.टी.आई. खोलने की है, विकासखण्‍ड त्‍योंथर के अंतर्गत ग्राम सोनौरी एवं गढ़ी आते हैं। अत: सोनौरी एवं गढ़ी में आई.टी.आई. खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 






भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


सुदूर सड़कों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 24 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोजगार गारंटी योजना के तहत सुदूर सड़क पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की थी यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के तहत बनाई जाने वाली सुदूर सड़कों के न बनने से गांव में काफी समस्याएं हो रही है? क्या कई मार्ग अधूरे पथरीले पड़े हुए हैं? (ग) सुदूर सड़कों के निर्माण हेतु कहाँ से स्वीकृति प्रदान की जाती है क्या उक्त सड़कों के लिए जनपद एवं जिला पंचायत से क्या मापदंड है एवं क्या प्रावधान है?                 (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार घोषणा के बाद भी अभी तक सुदूर सड़कें बनने का आदेश जारी क्यों नहीं किया गया कब तक आदेश जारी होगा दिनांक सहित जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। दिनांक 7 दिसम्‍बर 2022(ख) जी नहीं, सुदूर सड़क के कार्य बहुत अधिक संख्‍या में प्रगतिरत होने से पूर्णता हेतु तथा बजट के कारण आंशिक रोक होने से नवीन कार्य स्‍वीकृत नहीं हुये। अन्‍य समस्या संज्ञान में नहीं है। (ग) सुदूर सड़क निर्माण हेतु विभाग के पत्र क्र. 9868/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 से निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश () अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 72 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माध्य.शिक्षा.मण्डल का आदेश क्र./2041/परीक्षा समन्वय/2021, दिनांक 29 जून 2021 के बिन्दु क्र.06 के अनुसार हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2021 की प्रवीण्य सूची (मेरिट) जारी न किय जाने के कारण मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित नहीं की गई है? यदि हाँ, तो शासन ने योजना क्रियान्वित न करने के सम्बंध में कब क्या निर्णय लिया हैं? कब क्या दिशा निर्देश जारी किये है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या वर्ष 2020-21 में योजना चालू थी तथा इसके लिये शासन ने वर्ष 2021-22 के बजट में राशि 5 करोड़ का प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो शासन ने प्रश्‍नांकित योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में कब क्या निर्णय लिया एवं क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्ष 2021 की परीक्षा की जारी अंक सूची की वैधानिकता हैं? यदि हाँ, तो मेरिट सूची जारी न करने तथा पात्र मेधावी विद्यार्थियों को योजना से लाभांवित न करने का क्या कारण है? (घ) अतारांकित प्रश्‍न क्र.289 दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट/सरल क्र.4 सत्र 2020-21 के पात्र मेधावी 40551 विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष) में लाभांवित करना किस आधार पर बतलाया है जबकि वर्ष 2020-21 की प्रवीण्य (मेरिट) सूची जारी नहीं की गई हैं? बतलावें। क्या शासन असत्य जानकारी देने के लिये दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। योजना अंतर्गत म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में अंक अर्जित करने पर योजना क्रियान्वित जाती है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कोविड-19 के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश () के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मण्डल द्वारा जारी अंकसूचि‍यों को वैधानिक मान्यता है।           कोविड-19 काल के कारण परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण परीक्षाफल निर्धारित मापदण्‍ड के अनुसार तैयार होने के कारण मण्‍डल द्वारा प्रावीण्‍य सूची जारी नहीं की गई। (घ) विधानसभा अतारांकित प्रश्‍न 289 दिनांक 19.12.2022 के पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट में स.क्र.-4 पर वर्ष 2020-21 में पात्र विद्यार्थियों की संख्या 40551 अंकित हुई है, जबकि यह संख्या सत्र 2019-20 की थी। संशोधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सात"

पूर्व में चयनित शिक्षकों को विकल्‍प चयन सूची में स्‍थान

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 282 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक UCR/C/253A/94 दिनांक 19.01.2023 में यह स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया गया कि जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से चयनित शिक्षकों को शाला विकल्‍प सूची में स्‍थान नहीं दिया जायेगा? यदि हाँ, तो प्रत्‍येक विषय में जनजातीय कार्य विभाग के पूर्व में चयनित शिक्षकों को उच्‍च एवं माध्‍यमिक शाला की वर्तमान विकल्‍प चयन सूची में स्‍थान क्‍यों दिया गया हैं? कारण सहित जानकारी देवें। तथा जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से नियुक्‍त उच्‍च माध्‍यमिक एवं माध्‍यमिक शिक्षक जिन्‍हें शाला वि‍कल्‍प चयन का अवसर नहीं दिया उनकी संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ख) क्‍या उच्‍च एवं माध्‍यमिक शाला विकल्‍प चयन सूची में चयनित शिक्षकों के स्‍थान पर शेष पात्र अविद्यार्थि‍यों का चयन करने बावत् मेरे द्वारा पत्र क्रमांक 1670/2023 दिनांक 23.01.2023 में प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा विभाग भोपाल को पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक पत्र पर क्‍या कार्यवही की गयी? यदि पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्‍यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लोक शि‍क्षण, संचालनालय के आदेश अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से चयनित शिक्षकों को चयन सूची में सम्मिलित न करते हुये शेष पात्र अविद्यार्थियों को संशोधित चयन सूची में सम्मिलित कर कब तक ज्‍वाइनिंग आदेश जारी कर दिये जावेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जनजातीय विभाग द्वारा नियुक्त अभ्यार्थियों की तत्समय उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर कार्यवाही की गई है। पूर्व से नियुक्त अभ्यार्थियों को शाला विकल्प चयन हेतु अवसर नहीं दिया गया है। शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया उपरांत जनजातीय कार्य विभाग से पुनः पुष्टि कराई गई है। जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त ऐसे अतिरिक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से नियुक्त है तथा जिन्होंने शाला विकल्प का चयन किया है उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जाएंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध पात्र अभ्यार्थियों का मेरिट क्रम से चयन किया जा रहा है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।            (ख) जी हाँ। उत्तरांश '''' अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।           (ग) उत्तरांश '''' अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "आठ"

प्रचार-प्रसार कार्यक्रम में हुए व्‍यय का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

4. ( क्र. 628 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-2019 में किसानों की कर्ज माफी के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार आयोजित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार सामग्री, टेंट हाउस, परिवहन व्यवस्था में जो खर्च हुए थे उनका भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो दमोह जिले में आयोजित कार्यक्रम में हुए खर्च की मदवार जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्या कारण है, उक्त कार्यक्रम में किए गए प्रचार-प्रसार सामग्री एवं परिवहन पर हुए खर्च का भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं? (ग) क्या दमोह जिले में आयोजित कार्यक्रमों में हुए समस्त देयकों का भुगतान, विभाग द्वारा किया जाएगा? यदि हाँ, तो, कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिक्षित बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

5. ( क्र. 683 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कितने शिक्षित बेरोजगार हैं? (ख) मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर जिले में रोजगार मेला के माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है? सभी के नाम कंपनी नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। स्वरोजगार एवं कुटीर, लघु, मध्यम सूक्ष्म आदि उद्योग स्थापना हेतु कितने प्रकरण स्वीकृत होकर बैंकों द्वारा ऋण प्रदाय कर उद्योग प्रांरभ हो चुके हैं? सभी के नाम पता सहित जानकारी प्रदाय करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) छतरपुर जिले में प्रश्‍न अवधि तक 97283 शिक्षित आवेदक एमपी रोज़गार पोर्टल पर पंजीकृत हैं। (ख) प्रश्‍न अवधि में छतरपुर जिले में रोज़गार मेला संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

अतिशेष शिक्षकों की स्‍थानांतरण प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

6. ( क्र. 708 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य स्‍तर विभिन्‍न शालाओं के अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या इस आधार पर युक्तियुक्‍तकरण कर शिक्षकों के अन्‍यत्र स्‍थानांतरण की कोई योजना बनाई गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या परीक्षाओं के समय इस तरह अतिशेष शिक्षकों का स्‍थानांतरण किया जाना छात्र-छात्राओं के हित में होगा? (ख) क्‍या वर्तमान में विभाग द्वारा वरिष्‍ठ वेतनमान प्राप्‍त शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षकों का उच्‍च पद के प्रभार दिये जाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में हैं, जिससे उच्‍च पदनाम/पदोन्‍नति उपरांत शिक्षकों के स्‍थान परिवर्तन होग‍ें? तो क्‍या शासन उपरोक्‍त परिस्थितियों में संपूर्ण प्रक्रिया को परीक्षा अवधि समाप्‍त होने के पश्‍चात करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं विभिन्न शालाओं हेतु निर्धारित नियत सेटअप अनुसार संख्यामान एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान में अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रचलित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषि मण्‍डी बोर्ड द्वारा सड़क मरम्‍मत

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

7. ( क्र. 719 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005 के बाद कृषि मण्‍डी बोर्ड मध्‍यप्रदेश द्वारा वि.ख. हटा व पटेरा में कौन-कौन से मार्ग बनाये गये थे? नाम पतावार लम्‍बाई सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या कृषि मण्‍डी बोर्ड मध्‍यप्रदेश द्वारा बनायी सड़कें क्षतिग्रस्‍त/जर्जर हो गयी है? यदि हाँ, तो क्षतिग्रस्‍त सड़कों की मरम्‍मत कराये जाने की क्‍या योजना है? कब तक मरम्‍मत करायी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मण्‍डी बोर्ड द्वारा विकासखण्‍ड हटा में 06 तथा पटेरा में 01 कुल 07 मार्गों का निर्माण किया गया था, जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार मण्‍डी बोर्ड द्वारा निर्मित करायी गई सड़कों की मरम्‍मत इत्‍यादि का कार्य मध्‍यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा। इस परिप्रेक्ष्‍य में  उत्‍तरांश (क) के  संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार वर्णित सड़कों में से 06 सड़कों का यथा स्थिति अधिपत्‍य प्राधिकरण द्वारा प्राप्‍त कर लिया गया है। विकासखण्‍ड हटा की 01 सड़क के हस्‍तांतरण की कार्यवाही किया जावेगा। अधिपत्‍य प्राप्‍त सड़कों की मरम्‍मत इत्‍यादि की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जाना है। अत: शेष प्रश्‍न मण्‍डी बोर्ड हेतु उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "नौ"

शिक्षक विहीन स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

8. ( क्र. 772 ) श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग की गलत स्‍थानान्‍तरण नीति के कारण शिवपुरी जिले के कई स्‍कूल शिक्षकविहीन हो चुके हैं? शिवपुरी जिले के शिक्षकविहीन कितने स्‍कूल हैं? विकासखण्‍डवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या शिक्षकविहीन स्‍कूलों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नजदीक हैं तथा शासन द्वारा शिक्षकों की उपलब्‍धता सुनिश्चित नहीं कराये जाने के कारण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित होगें तथा शिक्षक विहीन स्‍कूलों के विद्यार्थियों का भविष्‍य खराब होने की आशंका है? (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर हाँ है तो शासन क्‍या शिक्षकविहीन स्‍कूलों में शिक्षकों की उपलब्‍धता हेतु क्‍या कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शिवपुरी जिले में 243 शिक्षकविहीन विद्यालय हैं। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। शिक्षक विहीन स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो इस हेतु रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक/समीस्थ शाला के शिक्षकों से व्यवस्था की जाकर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। (ग) उत्तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छात्र-छात्राओं को उपलब्‍ध सुविधायें

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 801 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई जाती हैं? योजनावार पात्रता की शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) रायसेन जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक          किस-किस योजना में कितने-कितने छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया, किन-किन छात्र/छात्राओं को पात्रता के उपरांत भी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया? (ग) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों से फीस लेने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं, किन-किन शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक के पुत्र-पुत्रियों से फीस क्‍यों ली गई? कारण बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) एवं (ग) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-3 पर है। आर.टी.ई. अधिनियम अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक कोई शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है। शासकीय विद्यालयों द्वारा ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। अशासकीय विद्यालयों में यह लागू नहीं होता। (घ) माननीय विधायक महोदय का पत्र क्र. 1133, दिनांक 21.10.2021 को जिला कार्यालय रायसेन में प्राप्त हुआ था, जिस पर समस्त प्राचार्यों को निर्देश जारी किये गये थे।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 817 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत कौन-कौन से सड़क तथा पुल निर्माण का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्‍यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगें? (ख) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कें गारण्‍टी अवधि में हैं उनकी मरम्‍मत, डामरीकरण, पटरी की साफ-सफाई क्‍यों नहीं करवाई जा रही है? कारण बतायें तथा कब तक करवायेंगे? (ग) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किन-किन सड़कों की गारण्‍टी अवधि समाप्‍त हो गई है? उक्‍त सड़कों की मरम्‍मत, डामरीकरण तथा पटरी की     साफ-सफाई की क्‍या व्‍यवस्‍था/योजना है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में 1 जनवरी, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार  है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार  है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार  है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित गारंटी अवधि अंतर्गत आने वाले मार्गों के संधारण एवं पटरी की              साफ-सफाई नियमित रूप से कराई जा रही है, शेष  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-5 अनुसार  है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार  है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-7 अनुसार  है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-8 अनुसार  है।

शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 932 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्‍यमिक विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें फर्नीचर की कमी है? (ख) उपरोक्त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) क्या इन विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी या नहीं? (घ) कंडिका (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो दिनांक बतावे यदि नहीं, तो क्या कारण है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। समग्र शिक्षा अंतर्गत द्वितीय चरण में कक्षा 6 से 08 तक की शालाओं में फर्नीचर की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जावेगा। हाई स्‍कूल/हायर सेकेन्‍डरी स्‍कूलों में फर्नीचर उपलब्धता का कार्य बजट की उपलब्धता, नामांकन एवं स्कूल में फर्नीचर हेतु कक्ष की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

किसान कल्‍याण की योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. ( क्र. 940 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में किसान कल्याण विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में कितने हितग्राहियों को          किन-किन योजनाओं में लाभान्वित किया गया है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में किसान कल्याण योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है? योजनावार संख्यात्मक जानकारी दी जाए? (ग) विभाग द्वारा जनसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में कितने कृषकों/हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया गया? (घ) जिले में किसानों को उन्नत खेती के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की संचालित प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर अध्ययन/भ्रमण कार्यक्रम कब एवं कहाँकहाँ आयोजित किये गये? इन भ्रमण दलों पर विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई एवं कितने किसान लाभान्वित हुए?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खंडवा जिले में किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में लाभान्वित किये गये हितग्राहियों की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट- 1 के  प्रपत्र-अ एवं ब  अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओं में व्‍यय की गई राशि का वर्षवार विवरण जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2  के प्रपत्र-अ एवं ब  अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा जनसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 116 नये किसान क्रेडिट कार्ड जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक खंडवा से लाभान्वित किये गये है।          (घ) जिले में किसानों को उन्‍नत खेती के लिये प्रेरित करने के उद्देश्‍य से प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर अध्‍ययन/भ्रमण कार्यक्रम हुए है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट- 2 के प्रपत्र- , 2   एवं  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- 3 के प्रपत्र- अ अनुसार है।

किसानों को सब्सिडी पर खाद, बीज एवं कृषि उपकरणों का प्रदाय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

13. ( क्र. 949 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा बीज, दवा, खाद, ड्रिप तथा कृषि उपकरण सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं? (ख) यदि हाँ, तो महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष   2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को उक्‍त वस्‍तुएं उपलब्ध करायी गयी। वर्षवार, ग्रामवार तथा हितग्राही के संख्‍यावार जानकारी देवें। (ग) हितग्राही चयन की प्रक्रिया क्या है?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ।                     (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार  है। (ग) वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि में हितग्राही चयन विभागीय पोर्टल MPFSTS पर ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर एवं वर्ष 2022-23 में राज्‍य पोषित योजना में ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर एवं PMKSY, MIDH, RKVY योजना में कम्‍प्‍यूटरीकृत लाटरी के माध्‍यम से हितग्राही का चयन किया जा रहा है।

कृषकों हेतु संचालित योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

14. ( क्र. 959 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण हेतु हितग्राही मूलक योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो पूर्ण योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। नियम आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ग्वालियर एवं मुरैना जिले में कौन-कौन सी योजनायें किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं? योजनावार हितग्राहीवार संख्या उपलब्ध करायें। विकासखण्डवार किसानों की संख्या उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत कितने किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है? विकासखण्डवार ग्वालियर एवं मुरैना जिले की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। शेष कितने किसानों को किसान समृद्धि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा क्यों? किसान समृद्धि योजना का लाभ सभी को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कृषि कार्य करते हुए कितने किसानों की मृत्यु वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 में तथा प्रश्‍न दिनांक तक हुई? विकास खण्डवार मृतक किसानों का नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। क्या कृषि विभाग द्वारा किसानों का कृषि कार्य करते हुये मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार हितग्राहियों का नाम, पता सहित ग्वालियर एवं मुरैना जिले की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, दिया गया तो कारण बतायें। अब आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

15. ( क्र. 980 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से आज दिनांक तक बैतूल विधानसभा क्षेत्र में कितने माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूलों का उन्‍नयन किया गया? स्‍कूलों की सूची एवं शालाओं के उन्‍नयन की नियमावाली उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि नहीं, किए गए तो क्‍या कारण रहा? स्‍कूलों के उन्‍नयन न होने के कारण कितने बच्‍चों को दूरस्‍थ स्‍कूलों में जाना पड़ा? उसका जिम्‍मेदार कौन है? (ग) वर्ष 2022-23 या भविष्‍य में क्‍या शासन हाई स्‍कूल खेडी, गौंडीगोला, माथनी, सूरगांव, भरकावाडी, बघोली, मण्‍डईखुर्द एवं सोहागपुर स्‍कूलों का उन्‍नयन करेंगी? यदि हाँ, तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? प्रस्‍तावित माध्‍य./हाई स्‍कूल उन्‍नयन स्‍कूलों की सूची उपलब्‍ध कराएं। जिससे स्‍कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अपने गांव से दूर-दराज स्‍कूलों में न जाना पड़े।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। शालाओं के उन्नयन के मापदण्ड  संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जायेगा। उक्त आदेश के परिपालन में वर्तमान में शाला उन्नयन संबंधी कार्यवाही स्‍थगित है। निकटस्थ शालाओं में अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                 (ग) प्रश्‍नांश में प्रस्तावित समस्त हाईस्कूल उन्नयन के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है अतः उन्नयन में कठिनाई है। शेषांश उत्तरांश () अनुसार।

परिशिष्ट - "दस"

कृषकों हेतु जैविक खेती की जानकारी का प्रदाय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

16. ( क्र. 1012 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1988 में जैविक कृषि केन्‍द्र जबलपुर में प्रारंभ किया गया था? (ख) क्‍या वर्ष 2022 में इस केन्‍द्र को जबलपुर से हटाकर नागपुर शिफ्ट किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍यों? (घ) जबलपुर के किसानों को जैविक खेती की जानकारी किस माध्‍यम से प्राप्‍त होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्‍द्र भारत सरकार के अधीन है। अत: प्रश्‍नांश (क) राज्‍य से संबंधित नहीं है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार राज्‍य से संबंधित नहीं है।

निर्माण कार्यों की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 1050 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा की जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत शाहपुरा, जामटी, झोपाली, पांजरिया ढाबा, चाचरियापाटी, सुरानी की पंचायतों में वर्ष 2015-16 से लेकर 2022-23 तक मनरेगा एवं शौचालय निर्माण के अधिक कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं तथा सबसे अधिक व्‍यय भी इन पंचायतों में किया गया? (ख) जनपद पंचायत सेंधवा की इन पंचायतो में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया एवं प्रश्‍नकर्ता स्‍वयं के द्वारा यह पाया गया इन पंचायतों में मनरेगा योजना एवं शौचालय निर्माण योजना से स्‍वीकृत कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं तथा कही धरातल पर नहीं है? क्‍या इन पंचायतों में मनरेगा योजना से स्‍वीकृत कार्य एवं शौचालय निर्माण के कार्यों की सामग्री बिलों की जांच कमेटी बनाकर उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत शाहपुरा, जामटी, झोपाली, पांजरिया ढाबा, चाचरियापाटी, सुरानी में अन्‍य ग्राम पंचायतों की तुलना में मनरेगा से अधिक कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये हैं। ग्राम पंचायत झोपाली में शौचालय निर्माण के 1175 कार्य स्‍वीकृत किये गये, जो अधिक हैं तथा जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत उपरोक्‍त पंचायतों में सबसे अधिक व्‍यय भी नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक 391 कार्य स्‍वीकृत हैं, जिसमें से 219 कार्य प्रगतिरत हैं। शौचालय के समस्‍त कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कार्य न होने संबंधी जानकारी संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

जांच में दोषी पाये गये सचिवों से वसूली

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 1059 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से दिसम्‍बर 2022 तक पंच परमेश्‍वर योजना में बिना कार्य किये राशि निकाली गई? जांच उपरांत दोषी पाये गये सचिवों से वसूली कब तक की जाएगी? क्‍या दोषी सचिवों से कितनी वसूली प्रस्‍तावित है? सूची प्रदाय करें। (ख) बड़वानी जिले में धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही एवं वसूली के प्रकरण कितने लंबित हैं? दिसम्‍बर 2022 की स्थिति में जानकारी देवें तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से लेकर दिसम्‍बर 2022 तक कितने सचिवों का निलम्‍बन किस कारण से किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़वानी जिले में पंच परमेश्‍वर योजना के कुल 22 ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराये जाने से मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत आदेश पारित किये गये जिनमें से 02 ग्राम पंचायतों के द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई शेष 20 ग्राम पंचायतों के द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं कराये जाने से म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता, 1959 के तहत आर.आर.सी हेतु संबंधित तहसीलदारों को राशि वसूली हेतु निर्देशित किया गया। सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) बड़वानी जिला अंतर्गत धारा 40 के प्रकरण निरंक हैं। धारा 92 के 14 प्रकरण पंजीबद्ध होकर प्रचलित हैं। सुनवाई की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।               (ग) बड़वानी जिले में वर्ष 2012 से दिसम्‍बर 2022 तक कुल 56 सचिवों को निलंबन की कार्यवाही की गई। सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

19. ( क्र. 1091 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा संचालित कक्षा 1से 8 की प्राथमिक शालाओं तथा उनमें अध्यापकों एवं नामांकन तथा मध्यान्ह भोजन, गणवेश, पुस्तकें, सायकल के हितग्राही की वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की संख्या बताएं तथा बतायें कि प्राथमिक शिक्षा पर इन वर्षों में कितना-कितना खर्च किया गया? (ख) क्या यह विभाग की जानकारी में है कि जनजाति विद्यार्थियों के नाम पर स्कूल तथा सभी कैटेगरी के कॉलेजों में जमकर छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है? यदि हाँ, इस संबंध में उपलब्ध जानकारी से अवगत कराएं तथा घोटाला करने वाले को सख्त सजा मिले इसके लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गये? (ग) क्या विभाग के यह जानकारी में है कि प्रदेश में हजारों लोग जनजाति के फर्जी   प्रमाण-पत्र बनाकर शासकीय कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं तथा वास्तविक जनजाति युवाओं के हक को मार रहे हैं? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत करावें तथा फर्जी पर शीघ्र कार्यवाही के लिये क्या कदम उठाये गये? (घ) क्या विभाग के यह जानकारी में है कि धारा 165 (6) में आदिवासियों की हजारों हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति पिछले वर्षों में दी गई और कलेक्टरों द्वारा अनुमति देते समय सुविधा का संतुलन आदिवासी के पक्ष में नहीं रखा गया तथा 80 हजार से अधिक आदिवासी परिवार भूमिहीन हो गये। इस संदर्भ में विभागीय जानकारी से अवगत करावें। (ड.) क्या विभाग के पास यह जानकारी है कि सभी विभागों में बैकलॉग पदों की संख्या कितनी-कितनी है? बैकलॉग पदों की विभाग अनुसार संख्या बतावें तथा बैकलॉग पद शीघ्र भरे जाए इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनियमितताओं पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

20. ( क्र. 1107 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्‍न क्र.-131, दिनांक 19/12/2022 द्वारा तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमति जे.एस. विल्सन द्वारा अनियमितताओं पर कार्यवाही के सम्बंध में प्रश्‍न किया गया था? यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर सम्भाग, जबलपुर को प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुये तत्कालीन कमिश्नर जबलपुर सम्भाग, जबलपुर द्वारा श्रीमती विल्सन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार, यदि हाँ, तो श्रीमती विल्सन द्वारा कारण बताओ नोटिस का क्या उत्तर प्रस्तुत किया गया था? छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार, प्रकरण में इतनी गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के बाद भी श्रीमती विल्सन के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करते हुये श्रीमती विल्सन को प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नरसिंहपुर पदस्थ क्यों कर दिया गया? कारण बतायें। क्या श्रीमती विल्सन के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार, क्या उपरोक्त पदस्थापना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में श्रीमती विल्‍सन को जिला शिक्षा अधिकारी के नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्‍त करते हुये, प्रभारी प्राचार्य डाईट नरसिंहपुर पदस्‍थ किया गया है। श्रीमती विल्‍सन से प्राप्‍त प्रतिवाद पर कार्यालय/100/क्षेत्रीय शाखा-1/2023, जबलपुर दिनांक 17-01-2023 द्वारा कलेक्‍टर जिला नरसिंहपुर से टीका/अभिमत चाहा गया। जो कि अप्राप्‍त है। श्रीमती विल्‍सन के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश () के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पंचायत भवनों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 1108 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2017-18 में विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई थी? स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार, वर्तमान में इन भवनों में से कौन-कौन से पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कौन-कौन से भवनों का निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें।            (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार, पंचायत भवन किस कारण से अधूरे हैं? अधूरे निर्मित पंचायत भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  'अनुसार है। (ग) बजट उपलब्‍ध नहीं होने के कारण पंचायत भवन के कार्य अपूर्ण है। संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521 दिनांक 11.08.2021 के निर्देशानुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों को जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्‍तर पर उपलब्‍ध 15वां वित्‍त आयोग मद की राशि से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नवनिर्मित कृषि उपज मंडी में किये गये निर्माण कार्य

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

22. ( क्र. 1172 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नौगांव नगर में नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी में किये गए निर्माण में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई जावे। (ख) नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी लगभग 2019-20 से संचालित है। किन्तु आज दिनांक तक विद्युत की व्यवस्था क्यों नहीं की गई क्या गजट में प्रावधान नहीं है? (ग) नवनिर्मित कृषि उपज मण्डी में शासन की गाइड-लाइन अनुसार पंजीकृत व्यापारियों को माल के रख-रखाव हेतु गोदामों की सुविधा होती है जो आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं है क्यों? (घ) बिलहरी से नवीन कृषि उपज मण्डी तक लगभग 1.5 किलोमीटर कांक्रिट सीमेन्ट रोड वर्तमान में उखड़ कर ध्वस्त हो गया है जिससे किसानों को माल ले जाने एवं व्यापारियों को माल लाने में भारी असुविधा होती है क्‍या किये गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जाँच करा कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करायी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय विद्यालयों का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 1173 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नाथपुर पंचायत में माध्‍यमिक स्‍कूल 8वीं से 10वीं का उन्‍नयन कब किया जावेगा? क्‍योंकि महाराजपुर से नाथपुर की दूरी 12 किलोमीटर है? (ख) गर्रोली हाई स्‍कूल का 10वीं से 12वीं में उन्‍नयन कब किया जावेगा? क्‍योंकि नौगांव से गर्रोली की दूरी 10 किलोमीटर है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) केबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी.एम.राईज़ योजना स्वीकृत की गई है। जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।  (ख) उत्तरांश () अनुसार।

फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

24. ( क्र. 1255 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ और रबी सीजन में गिरदावरी कब होती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलें अधिसूचित कब की जाती है? क्या गिरदावरी के पहले ही पूर्व रिकार्ड के आधार पर फसलें अधिसूचित कर दी जाती है? (ख) बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित किए जाने से क्या फसल बीमा क्लेम के मामले में किसानों को नुकसान होता है? यदि हाँ, तो फिर क्या कारण है कि बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित की जा रही है? (ग) पटवारी हल्कों में जो फसलें अधिसूचित नहीं होती, वहाँ उस फसल का फसल बैंक अथवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों के खातों से प्रीमियम राशि क्यों काटी जाती हैं? (घ) बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित होने के पूर्व ही किसानों द्वारा फसल बीमा प्रीमियम जमा करने के बावजूद क्लेम नहीं मिलता, वहीं प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी प्रीमियम में शेयर जमा करने से क्या शासकीय धन का अपव्यय नहीं होता? क्या इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खरीफ सीजन में गिरदावरी 15 जून से 10 सितम्‍बर एवं रबी सीजन में गिरदावरी 15 नवम्‍बर से 10 जनवरी प्रति वर्ष निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्‍य एवं रबी मौसम में              1 अक्‍टूबर से 31 दिसम्‍बर के मध्‍य अधिसूचना जारी की जाती है। योजना अंतर्गत कृषकों के प्रीमियम नामे कर फसल बीमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व फसलों की अधिसूचना जारी किया जाना आवश्‍यक है, अत: पूर्व वर्ष के फसल आच्‍छादन के आधार पर फसलें अधिसूचित की जाती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्‍पड मार्गदर्शी निर्देशिका की कण्डिका क्र. 35.5.8 के अनुसार अधिसूचित फसलों के लिए ऋण लेने वाले कृषकों (योजना से स्‍वैच्छिक रूप से बाहर रहने वाले कृषकों को छोड़कर) का प्रीमियम संबंधित बैंक में जमा किये जाने का प्रावधान है। जो फसलें अधिसूचित नहीं होती उनका प्रीमियम कृषकों से लेने का प्रावधान नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनपद पंचायत की स्‍थायी समितियों का गठन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 1321 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश पंचायत राज्‍य अधिनियम-1993 के अंतर्गत जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की स्‍थायी समितियों के गठन का प्रावधान है? यदि हाँ, तो जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कौन-कौन सी समितियां गठित की जाती हैं एवं उनके कार्य तथा अधिकार क्‍या-क्‍या हैं? (ख) वर्तमान में बालाघाट जिले की कौन-कौन सी जनपद पंचायतों में स्‍थायी समितियों का गठन कर लिया गया है एवं किसमें नहीं किया गया है? क्‍या बालाघाट जिले की जनपद पंचायत, खैरलांजी की स्‍थायी समितियों का गठन प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो जनपद पंचायत, खैरलांजी की स्‍थायी समितियों का गठन नहीं किये जाने का क्‍या कारण है? इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है? (ग) क्‍या जनपद पंचायत, खैरलांजी की स्‍थायी समितियों का गठन न होने के कारण विकास कार्यों में गतिरोध उत्‍पन्‍न हो रहा है तथा क्या यह कृत्‍य पंचायत राज्‍य अधिनियम-1993 के नियमों का उल्‍लंघन की सीमा में आता है? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्‍मेदार के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी एवं स्‍थायी समितियों के गठन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बालाघाट जिले की कुल 10 जनपद पंचायतों में से 09 जनपद पंचायतों (बालाघाट, किरनापुर, लांजी, वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, बैहर, बिरसा एवं परसवाडा) में स्‍थायी समितियों का गठन कर लिया गया है। 01 जनपद पंचायत खैरलांजी में गठन नहीं हुआ है। जनपद पंचायत खैरलांजी में जनपद सदस्‍यों के आपसी विवाद के कारण पीठासीन अधिकारी के द्वारा स्‍थाई समिति का गठन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्‍थाई समितियों का गठन यथाशीघ्र किया जाएगा, समय-सीमा बताना संभव नहीं।

इंडोर स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

26. ( क्र. 1344 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मधुसूदनगढ़ में इंडोर स्‍टेडियम निर्माण की क्‍या योजना है? (ख) चांचौड़ा वि.स. में खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं? (ग) क्‍या चांचौड़ा विधानसभा के किसी भी शहर में खेल परिसर बनाने की कोई योजना है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय पत्र क्रमांक 643 दिनांक 24.03.2017 द्वारा स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण की स्वीकृति हेतु नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही खेल अधोसंरचना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मधुसूदनगढ़ विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने से विभागीय नीति अनुसार इंडोर स्टेडियम निर्माण की कोई योजना नहीं है। (ख) चांचौड़ा में खेलो को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार  है। (ग) विकासखण्‍ड मुख्‍यालय चाचौड़ा में खेल परिसर भूमि उपलब्‍धता तथा बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर होगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

नवीन कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

27. ( क्र. 1374 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने के क्‍या शासकीय नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्‍ध करायें? (ख) कंडिका (क) के अनुसार उपलब्‍ध शासकीय नियम से कृषि विद्यालय प्रारंभ करने वाले स्‍थान पर पर्याप्‍त कृषि रकबा, समुचित सिंचाई की उपलब्‍धता तथा क्षेत्र में जीवन यापन का मुख्‍य आधार कृषि होना भी है? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर क्‍या शासन राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक विचार करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश के कृषि विश्‍वविद्यालयों द्वारा नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्‍ली के दिशा-निर्देश के आधार पर किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि वि.वि. ग्‍वालियर से प्राप्‍त  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। कंडिका (क) अनुसार नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्‍ली के दिशा निर्देशानुसार मैदानी क्षेत्र हेतु 30 हेक्‍टेयर एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु 16 हैक्‍टेयर भूमि की आवश्‍यकता होती है। सिंचाई की सुविधा एवं कृषि बहुल्‍य क्षेत्रों को उपयुक्‍त माना जाता है।      (ग) कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर जिला राजगढ़ मुख्‍यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में म.प्र. शासन से प्राप्‍त पत्र दिनांक 23.01.2023  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

इन्‍वेस्‍टर्स मीट से नवीन उद्योगों की स्‍थापना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

28. ( क्र. 1381 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर में आयोजित इन्‍वेस्‍टर्स मीट में कुल कितने राशि के एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर हुये तथा कितने उद्योग प्रदेश में स्‍थापित किये जायेंगे? जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार हस्‍ताक्षरित एम.ओ.यू. तथा नवीन प्रस्‍तावित उद्योगों की सूची में क्‍या राजगढ़ विधान सभा में भी वि‍देशी निवेश/प्रवासी भारतीयों के सहयोग से नवीन उद्योग स्‍थापित किया जायेगा?    (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि राजगढ़ विधान सभा में नवीन उद्योग प्रस्‍तावित नहीं है तो क्‍यों नहीं है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि राजगढ़ विधान सभा में नवीन उद्योग प्रस्‍तावित नहीं हैं तो शासन कब तक राजगढ़ विधान सभा में नवीन उद्योग स्‍थापित कर देगा? नहीं तो क्‍यों नहीं?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) : (क) इंदौर में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में कुल 40 एमओयू द्विपक्षीय श्रेणी संस्‍थानों से व्‍यापार एवं निवेश हेतु हस्‍ताक्षरित किए गए, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। तथा कुल राशि            रू. 1542550.84 करोड़ के कुल 6957 निवेश आशय प्रस्‍ताव (इन्‍टेन्‍शन-टू-इन्‍वेस्‍ट) प्राप्‍त हुए है।    (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार हस्‍ताक्षरित एम.ओ.यू. तथा नवीन प्रस्‍तावित उद्योगों की सूची में राजगढ़ विधानसभा से विदेशी निवेश/प्रवासी भारतीयों ने कोई प्रस्‍ताव नहीं दिया है। किन्‍तु राजगढ़ जिले में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी.लि. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र-पीलूखेड़ी स्‍थापित है, जिसमें विदेशी निवेश से 01 इकाई मेसर्स लेप इंडिया प्रा.लि., पूर्व से स्‍थापित है। जिसमें वर्ष 2022-23 में इकाई के द्वारा राशि रू. 70.00 करोड़ से विस्‍तार किया जाना है, जिसमें से राशि        रू. 27.00 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। (ग) निवेश हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है। (घ) शासन द्वारा स्‍वयं उद्योग स्‍थापित नहीं किये जाते है। निवेशकों को वृहद उद्योगों की स्‍थापना हेतु प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्‍य से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2023) लागू की गई है, जो राजगढ़ विधानसभा में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में समान रूप से लागू एवं प्रभावशील है।

परिशिष्ट - "बारह"

गौण खनिज के प्रावधान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 1397 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से लागू पेसा नियम के अध्याय 6 खान और खनिज के नियम 22 में गौण खनिज की खदानों के संबंध में ग्राम सभा को क्या-क्या अधिकार दिए हैं? गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी के संबंध में ग्राम सभा को क्या-क्या अधिकार दिए हैं? पृथक-पृथक बतावें। (ख) दिनांक        15 नवम्बर, 2022 में नियम लागू होने के बाद किन-किन प्रकरणों में गौण खनिज की किन-किन खदानों के लिए ग्राम सभा की सहमति या अनुशंसा के बिना ही खनिज विभाग तथा कलेक्टर को अनुबन्ध करने का क्या-क्या अधिकार दिया है? कंडिकावार बतावें। (ग) बैतूल जिले के अधिसूचित विकासखण्डों में दिनांक 15 नवम्बर 2022 के बाद किस-किस रेत खदान की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस-किस दिनांक को अनुमति, सम्मति प्रदान की? खनिज विभाग ने किस-किस दिनांक को किससे अनुबन्ध किया? (घ) खनिज विभाग ने नियम 22 (ड.) के तहत किस दिनांक को किस रेत खदान को नीलाम किए जाने, आवंटित किए जाने की जानकारी ग्राम सभा को किस दिनांक को प्रदान की है? प्रति सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर‍ विस्‍तार) नियम, 2022 के नियम 22 में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूची-एक, अनुसूची-दो तथा अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्‍ट गौण खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्‍खनन पट्टा के आवंटन या नीलामी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य किया गया है। म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर‍ विस्‍तार) नियम, 2022 के नियम 22 (घ) में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता प्रदान करने प्रावधान भी किये गये हैं। (ख) प्रश्‍नाधीन अनुबंध निष्‍पादन संबंधी कोई अधिकार प्रदान करने का उल्‍लेख प्रश्‍नांकित नियम-2022 में नहीं हैं।    (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। रेत खदानों के संबंध में सफल निविदाकार मेसर्स एनर्जी ट्रेडिंग एण्‍ड सर्विसेज लिमिटेड हैदराबाद एवं कलेक्‍टर बैतूल के मध्‍य दिनांक 09.02.2023 को अनुबंध हुआ है। (घ) 15 नवम्‍बर 2022 से बैतूल जिले में नीलाम किये गये रेत खदानों के आवंटन की सूचना ग्राम सभा को कार्यालय कलेक्‍टर खनिज शाखा बैतूल के पत्र क्रमांक/खनिज-2/2023/291 दिनांक 14.02.2023 द्वारा दी गई प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

ग्राम की सीमा में आने वाले संसाधन पर अधिकार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 1398 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) 15 नवम्‍बर 2022 से लागू पेसा नियम के अध्‍याय चार कंडिका 17 (1) एवं (2) तथा (3) में     क्‍या-क्‍या प्रावधान दिया गया है? इसमें से किस प्रावधान के संबंध में म.प्र. राजस्‍व विभाग राज्‍य मंत्रालय भोपाल ने आदेश क्रमांक एफ 2-2/सात/शा.8/2001 दिनांक 26 जनवरी 2001 जारी किया था? (ख) सार्वजनिक एवं निस्‍तारी प्रयोजनों, परम्‍परागत, रूढि़क एवं सामुदायिक अधिकारों के लिए ग्राम के निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज भूमियों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून 2006 में क्‍या प्रावधान है? माननीय सर्वोच्‍च अदालत के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28.01.2011 को क्‍या आदेश दिया है? (ग) पेसा नियम के अध्‍याय 4 में 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून तथा  28 जनवरी 2011 के आदेश से संबंधित अधिकार अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को प्रदान नहीं किए जाने का क्‍या-क्‍या कारण है? (घ) अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं को सामुदायिक संसाधनों पर 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून एवं आदेश दिनांक 28.01.2011 के अनुसार अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपे जाने बाबत् क्‍या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। म.प्र. शासन, राजस्‍व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-2-2/7/शा.-8/2001 भोपाल, दिनांक 26 जनवरी 2001  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) संविधान की 11वीं अनुसूची एवं वन अधिकार कानून, 2006 के प्रावधान  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 का आदेश दिनांक 28.01.2011  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट ''''  अनुसार है। (ग) पेसा नियम के अध्‍याय-चार एवं नौ में 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून तथा 28 जनवरी 2011 के आदेश से संबंधित अधिकार  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार है।

पुरानी पुस्‍तकों का नये दर पर विक्रय

[स्कूल शिक्षा]

31. ( क्र. 1434 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नककर्ता का पत्र क्र. 358 जो प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुस्तकें मुद्रण की जानकारी तथा समग्र शिक्षा अन्तर्गत आरएसके द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित कीमत से अधिक कीमत पर बेचे जाने के संबंध में प्रेषित किया गया है/प्राप्त हुआ है? (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/ 1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें?                (ग) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है तथा जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई है? की गई समस्त कार्यवाहियों सहित बतायें। (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है तो कब और कैसे? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, छुपाने लंबित रखने के लिये विभाग में कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उन पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी?                  समय-सीमा सहित बतायें। उपरोक्त के संबंध में कोई आर.टी.आई. प्राप्त हुई है? संबंधित को जानकारी प्रदान करा दी गई है? संपूर्णकृत जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों सहित बतायें।         (ड.) आपके कार्यालय का अभिस्वीकृति पत्र क्र./पा.पु./राशिके/2022/4016 दिनांक 4.7.22 के तारतम्य में प्राप्त पत्र जानकारी प्रश्‍नकर्ता को पत्र में उल्लेखानुसार उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो जानकारी प्राप्त होने पर भी पाठ्य-पुस्तकों से पत्रानुसार पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम से विलोपित किये गये बगैर प्रिन्टिंग करने के लिये कौन जिम्मेदार है? कारण सहित मय दस्तावेजों के बतायें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकान या भवन निर्माण कार्य की अनुमति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

32. ( क्र. 1461 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण या भवन निर्माण बनाने की अनुमति किसी से नहीं लेता हैं? बिना अनुमति के मकान एवं भवन निर्माण बनाये जाते हैं? यदि नहीं, तो मुरैना जिले में कितने ग्रामीणों द्वारा मकान बनाने की अनुमति कहाँ-कहाँ पर प्रश्‍न दिनांक तक ली गई? सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) विधानसभा सुमावली के अंतर्गत दिनांक 21.11.2022 को ग्राम लोंगट में सुखलाल कुशवाह का मकान भवन निर्माण की अनुमति न लेने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। तथा सुखलाल कुशवाह को मकान तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया? यदि नहीं, तो सुखलाल कुशवाह का मकान क्‍यों तोड़ा गया? कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) दिनांक 21.11.2022 को थाना बागचीनी पुलिस ग्राम लोंगठ जाकर मनगढ़न्‍त एवं झूठी कहानी बनाकर सुखलाल कुशवाह एवं पूरे परिवार को विभिन्‍न धाराओं में झूठ फंसाकर अपराध क्रमांक 0328/22 दर्ज किया गया? यदि नहीं, तो क्‍या इस प्रकरण की उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही दण्डित करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुरैना जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण या भवन निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाती है। मकान बनाये जाने की अनुमति की जानकारी जनपद पंचायतवार संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) सुमावली विधान सभा के अंतर्गत दिनांक 21.11.2022 को ग्राम लोंगट में सुखलाल कुशवाह का मकान भवन निर्माण की अनुमति न लेने के कारण ग्राम पंचायत उम्‍मेदगडबांसी द्वारा नोटिस क्रमांक/अतिक्रमण/ग्रा.पं./ 2022/02 दिनांक 11.11.2022  एवं नोटिस क्रमांक/अतिक्रमण/ग्रा.पं./2022/03 दिनांक 18.11.2022 को नोटिस जारी किया गया जिसमें जनपद पंचायत जौरा का पत्र क्रमांक/अतिक्रमण/ग्रा.पं./ 2022/2538, जौरा दिनांक 21.11.2022 को अवैध निर्माण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) अनु‍भाग जौरा को पत्र जारी किया गया तदोपरांत कार्यवाही की गई है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) के पत्र दिनांक 29.11.2022 द्वारा कलेक्‍टर जिला मुरैना को प्रस्‍तुत प्रतिवेदन अनुसार सुखलाल एवं अन्‍य पर अपराध क्रमांक 358/2022 307, 395,353, 332, 186, 294, 341, 427, 336,  147, 148, 149, 506  भा.द.वि. 11, 13 एमपीडीपीके एक्‍ट का पंजीबद्ध किया गया है। कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "तेरह"

दोषी पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 1482 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जनपद शिक्षा केन्‍द्र जवा/हनुमना में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस प्राथमिक पाठशाला एवं पूर्व माध्‍यमिक शाला को कितने कितने रूपये ग्रीन पार्क/रंगरोगन/खेल सामग्री/साहित्‍य खरीदी/टाट पट्टी/कुर्सी टेबल/अलमारी हेतु जिला/जनपद शिक्षा केन्‍द्र से राशि जारी की गई है? शालावार, मदवार, वर्षवार, व्‍यय राशि की जानकारी कैशबुक/रसीद की प्रति देते हुये बताएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के जनपद शिक्षा केन्‍द्र में वर्ष 2020, 2021-2022 में पी.एम.एस.एस. के खाता माध्‍यम से बी.आर.सी. जवा, हनुमना द्वारा कुल कितनी राशि का भुगतान किन किन प्राथ. शालाओं/पूर्व मा. शालाओं को किस कार्य प्रयोजन में कितनी कितनी राशि का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया है? शालावार व्‍यय राशि की जानकारी बिल/व्हाउचर, कैशबुक की प्रति के साथ देवें। व्‍यय नियम की प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के नियम विरूद्ध फर्जी भुगतान का प्रकरण जिला पंचायत की बैठक में कई बार प्रमुखता से उठाया गया तथा कई स्‍थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ तथा बैठक में जांच कर दोषी पर कार्यवाही का आश्‍वासन दिया गया किंतु अभी तक करोड़ों का गबन अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? कब तक कार्यवाही करा देंगे तथा कब तक उक्‍त पद प्रभार से हटा देंगे।  (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के करोड़ों रूपये के फर्जी भुगतान से पूरे जन मानस/जिला पंचायत सदस्‍यों में आक्रोश है। क्‍या उक्‍त भ्रष्‍टाचार की जांच लोकायुक्‍त संगठन/आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो से करा देंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) रीवा जिले में जनपद शिक्षा केन्द्र जवा/हनुमना में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार, शालावार एवं मदवार व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) वर्ष 2019-20 से 2020-21 में पीएफएमएस से शालाओं को कोई राशि भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2021-22 में शासकीय प्राथमिक शालाओं के लिए फर्मों को भुगतान राशि का मदवार विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट- 2 पर है। (ग) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के कार्यालयीन पत्र क्रमांक जिशिके/स्था/2022/4074 रीवा दिनांक 20.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति गठित की गयी है। जांच प्रक्रिया प्रचलन में हैं। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्‍नांश '''' में उत्तर में निहित जांच समिति से प्रकरण की जांच करायी जा रही है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भुगतानकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 1483 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) विधानसभा सिरमौर को वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक खनिज मद एवं जनपद सदस्‍यों जिला पंचायत सदस्‍यों को क्षेत्र विकास निधि के रूप में कितनी-कितनी राशि किस-किस पंचायत एवं जनपद विकास में खर्च की गई है? पृथक-पृथक मदवार,प्राप्‍त राशि व्‍यय राशि की जानकारी देवें? (ख) विधान सभा सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर से किस-किस निर्माण हेतु जनपद को प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए है। प्राप्‍त प्रस्‍तावों पर जनपद द्वारा निर्माण हेतु राशि स्‍वीकृत कर प्रदान की गई है? वर्षवार,जनपदवार,पंचायतवार प्राप्‍त प्रस्‍ताव स्‍वीकृत आदेश देय राशि की जानकारी जनपदवार पंचायतवार देवें? (ग) विधानसभा सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर में किस मद की राशि जिला पंचायत से शासन पंचायत विभाग को वर्ष 2021-22 में वापस कर नये खाते संधारित किये गये थे? यदि हाँ, तो उक्‍त मद एवं कार्य में राशि किस मद से दी गई है? साथ ही यह बतायें की उक्‍त योजना हितग्राही मूलक है तो समूहों को कार्य कराये जाने की राशि का भुगतान कैसे किस नियम से किया गया है? जबकि हितग्राहियों के आज भी शौचालय नहीं बने हैं? (घ) विधान सभा सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर के फर्जी भुगतान की जांच प्रकरण के प्रस्‍तुतकर्ता/लिपिक अधिकारी को हटाकर आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो अथवा लोकायुक्‍त से करा देंगे यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरमौर को वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक खनिज में कुल 17 कार्यों की राशि रूपये 305.77 लाख मात्र स्‍वीकृत की गई है, कार्यवार सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट ''01'' अनुसार है। जिले की जिला पंचायत सदस्‍यों एवं जनपद पंचायत सदस्‍यों को क्षेत्र विकास निधि के रूप में कोई राशि वित्‍तीय वर्ष    2021-22 में जिले को आवंटन प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) रीवा जिले के विधानसभा सिरमौर अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर बैठक में 15वें वित्‍त द्वारा प्राप्‍त राशि से ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत भवन की मरम्‍मत का कार्य कराने हेतु प्रस्‍तावित किया गया है। जिसमें कार्यवाही वितरण क्रमांक 5049 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा निर्माण कार्यों हेतु स्‍वीकृत प्रदान की गई है। जनपद पंचायत सिरमौर को 15वां अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल राशि रूपये 333.83 लाख प्राप्‍त हुई है। जिसे ग्राम पंचायत एवं जनपद विकास निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को राशि जारी की गयी है। विवरण निम्‍नानुसार है:-

क्र

वर्ष

योजना का नाम

प्राप्‍त राशि (लाख में)

ग्राम पंचायत की संख्‍या

निर्माण एजेन्‍सी को प्रदाय राशि (लाख में)

1

2020-21

15वां वित्‍त

191.22

5

12.32

2

2021-22

15वां वित्‍त

142.66

8

19.75

योग

333.88

13

32.07

जिसमें मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 4856/जि.प./20-21 रीवा दिनांक 23.09.2021 के द्वारा राशि स्‍वीकृत की गयी है, कार्यवार प्रस्‍तावित राशि  की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-02, अनुमोदित राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-03 एवं निर्माण कार्य हेतु प्रदाय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-04 अनुसार है।                (ग) वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में विधानसभा सिरमौर अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा किसी भी मद की राशि जिला पंचायत को वापस नहीं की गयी है एवं जनपद पंचायत सिरमौर द्वारा पंचायत विभाग को शौचालय निर्माण की कोई राशि वापिस नहीं की गयी है प्रश्‍नांश का शेष प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है। (घ) विधानसभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर के संबंध में किसी प्रकार फर्जी भुगतान नहीं किया गया है। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

अधिनियम 1955 के आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

35. ( क्र. 1496 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमुख सचिव किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास एवं संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास मध्‍यप्रदेश शासन, भोपाल को भल्‍ला डेयरी फार्म सतना के द्वारा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 8, 9, के उल्‍लंघन करने, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9, 21-, 31 के प्रावधानों एवं शर्तों का उल्‍लंघन करने एवं अवैधानिक कार्य करने की शिकायतों पर हुई जांच एवं जांच प्रतिवेदनों पर संस्‍था (भल्‍ला डेयरी फार्म) पर एफ.आई.आर. किए जाने/वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु उप संचालक (कृषि) सतना एवं कलेक्‍टर सतना द्वारा पत्रों से जानकारी दी थी?             (ख) अगर कार्यवाही नहीं की तो क्‍या ऐसे गंभीर प्रकरणों पर राज्‍य शासन क्‍या कार्यवाही प्रश्‍नतिथि तक करेगा? अगर जानकारी दी है तो प्रश्‍नतिथि तक कब व क्‍या कार्यवाही प्रश्‍नांश (क) में वर्णित उच्‍च कार्यालयों के द्वारा की गई? आदेश क्रमांकवार/दिनांकवार जारी पत्रों/आदेशों की एक प्रति सहित उपलब्ध कराएं। (ग) उप संचालक कृषि सतना के द्वारा जो जांच की एवं जांच रिपोर्ट सुरेश जादव डिप्‍टी कलेक्‍टर सतना के माध्‍यम से कलेक्‍टर सतना को 07.12.2022 को सौंपी गई की प्रति उपलब्‍ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कलेक्‍टर सतना द्वारा प्रमुख सचिव, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास व पृष्‍ठांकन संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास भोपाल को प्रेषित पत्र व संलग्‍नक भल्‍ला डेयरी फार्म सतना की जांच रिपोर्ट में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3,8,9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9,21-, 31 के प्रावधानों के उल्‍लंघन का उल्‍लेख नहीं है और न ही कलेक्‍टर सतना के पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/5087, दिनांक 06.02.2023 में एफ.आई.आर./वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है।             (ख) जांच दल के द्वारा कलेक्‍टर सतना को प्रस्‍तुत जांच रिपोर्ट में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 8, 9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9, 21-, 31 के प्रावधानों के उल्‍लंघन का उल्‍लेख स्‍पष्‍ट नहीं है और न ही कलेक्‍टर सतना के पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/ 5087, दिनांक 06.02.2023 में एफ.आई.आर./वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड-31 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही हेतु मेसर्स भल्‍ला डेयरी फार्म सतना को जारी विक्रय अनुज्ञप्ति निरस्‍त करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है।      (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 2 एवं अनुसार है।

गंभीर प्रमाणित प्रकरण में एफ.आई.आर.

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

36. ( क्र. 1497 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय कलेक्‍टर या अन्‍य सक्षम कार्यालय के निर्देश/आदेश क्रमांक/जांच दल/2022/23/1809 सतना दिनांक 22.07.2022 से भल्‍ला डेयरी फार्म सतना की जांच की गई थी? क्‍या उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला सतना के जांच दल की 09 (नौ) बिन्‍दुओं की जांच एवं 09 (नौ) बिन्‍दुओं की जांच प्रतिवेदन उपसंचालक में डिप्‍टी कलेक्‍टर अध्‍यक्ष जांच दल के माध्‍यम से 07.12.2022 को कलेक्‍टर सतना को सौंपा था? जांच रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध कराएं? (ख) क्‍या जांच दल के द्वारा कलेक्‍टर सतना को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में स्‍पष्‍ट लिखा है कि उक्‍त कृत्‍य संस्‍था द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9,21-,35 के प्रावधानों व शर्तों तथा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3,8,9 का उल्‍लंघन किया गया है? उक्‍त कृत्‍य के लिए प्रावधानित कार्यवाही जैसे निर्माण व विक्रय अनु‍ज्ञप्ति को निरस्‍त करने, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने या वैधानिक कार्यवाही के लिए संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास मध्‍यप्रदेश भोपाल को पत्र लिखा गया है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) (ख) में वर्णित जांच दल के लेख के बाद प्रश्‍नतिथि तक पुलिस में एफ.आई.आर. किन कारणों से दर्ज नहीं कराई गई है? कब तक कराई जायेगी? बिन्‍दुवार विवरण दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। जांच दल के द्वारा कलेक्‍टर सतना को प्रस्‍तुत जांच रिपोर्ट में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3,8,9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 9,21-, 31 के प्रावधानों के उल्‍लंघन का उल्‍लेख स्‍पष्‍ट नहीं है और न ही कलेक्‍टर सतना के पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/5087,दिनांक 06.02.2023 में एफ.आई.आर./वैधानिक कार्यवाही किये जाने का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है। (ग) उत्‍तरांश '''' एवं '''' के परिप्रेक्ष्‍य में कलेक्‍टर, सतना तथा जांच दल द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन में आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, 8, 9 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड-921-,35 के प्रावधानों का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख नहीं है। तथापि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड-31 के प्रावधान अनुसार मे. भल्‍ला डेयरी फार्म, सतना को जारी विक्रय अनुज्ञप्ति निरस्‍त करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 2 अनुसार है।

प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शाला का रख-रखाव

[स्कूल शिक्षा]

37. ( क्र. 1507 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालयों में शालाओं के रख-रखाव व अन्‍य खर्चों के लिए कोई राशि प्रदाय की जाती हैं? यदि हाँ, तो राशि दिए जाने का क्‍या मापदण्‍ड/निर्देश हैं? प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले के विकासखण्‍डों में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? विकासखण्‍डवार स्‍वीकृत राशि बताये एवं उक्‍त राशि का व्‍यय कैसे-कैसे किया गया? (ग) क्‍या उक्‍त राशि का विद्यालयों के SMC खातों में अंतरण किया गया या किसी अन्‍य एजेंसी के खाते में अंतरण किया गया? स्‍पष्‍ट करें? यदि अन्‍य खातों में अंतरण किया गया तो विद्यालयों को उक्‍त राशि की सामग्री प्रदाय की गई? पूर्ण जानकारी सूची सहित उपलब्‍ध करावें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शाला निधि के रूप में राशि दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले के विकासखण्डों में प्रदाय राशि का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2020-21 में राशि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एसएमसी के खातों में अंतरण की गयी थी, वर्ष 2021-22 में एसएमसी के नवीन खाते न खुलने के कारण वर्ष 2021-22 में बीआरसीसी के जीरो बैलेंस खाते में राशि अंतरण उपरांत सामग्री क्रय की कार्यवाही एसएमसी द्वारा की जाकर क्रय की गयी सामग्री का शालाओं में भौतिक सत्यापन किए जाने एवं स्टॉक पंजी में इंद्राज किये जाने के बाद एसएमसी द्वारा प्रमाणित देयक बीआरसीसी को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत भुगतान किया गया। इस प्रकार बीआरसीसी के द्वारा क्रय नहीं किया गया। एसएमसी द्वारा समस्त क्रय की प्रक्रिया की गई एवं स्टॉक में सामग्री इंद्राज की गई यह सामग्री खेलकूद स्टेशनरी से संबंधित थी। तथा वर्ष 2022-23 में राशि एसएमसी के खातों में अंतरण की गई है।

राज्‍य शिक्षा सेवा के शिक्षकों की वरिष्‍ठता एवं क्रमोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 1525 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश के स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक, माध्‍यमिक शिक्षक एवं उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्‍ठता का लाभ प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या प्रदेश के अन्‍य दूसरे शासकीय सेवकों की तरह स्‍कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक, माध्‍यमिक शिक्षक एवं उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों को भी उनके नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुये 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद क्रमोन्‍नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है अथवा नहीं? यदि प्रदान किया जाता है और नहीं तो क्‍यों? कारण बतलावें। (ग) क्‍या प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक, माध्‍यमिक शिक्षक एवं उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना मानते हुये प्रश्‍न दिनांक तक 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके उक्‍त शिक्षकों को भविष्‍य में क्रमोन्‍नति वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन स्‍तर से इसके आदेश जारी कब तक किये जायेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र.राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्ति लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के उप नियम 17 (1) के अनुसार निर्धारित होगी। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन शैक्षणिक संवर्ग में दिनांक 01.07.2018 या इसके पश्चात् नियुक्त लोकसेवकों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नवीन शैक्षणिक संवर्ग में दिनांक 01.07.2018 या इसके पश्चात् नियुक्त लोकसेवकों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मार्गदर्शी सिद्धातों का पालन

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 1526 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 343 दिनांक 02.08.2022 को जिला कटनी की कौन-कौन सी हाई/हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों के भवनों की सामान्‍य/विशिष्‍ट मरम्‍मत हेतु कितनी राशि जारी और कब की गई? शालावार जानकारी देवें। (ख) जिला कटनी अन्‍तर्गत 2018 एवं उसके पश्‍चात किस शालाओं के नवीन भवन निर्मित होकर कब विभाग को सौंपे गये? क्‍या प्रश्‍नांश (क) अनुसार जारी राशि हेतु संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक 672 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा क्रियान्‍वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत प्रक्रिया हेतु पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जारी राशि में से शालावार कौन-कौन से कार्य कराये गये? विवरण देवें एवं इन कार्यों में कितनी राशि व्‍यय की गई? (शालावार) एजेंसी/ठेकेदार/फर्म का नाम भी बतलायें एवं भुगतान किस माध्‍यम से किसके द्वारा किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार किन-किन शालाओं में निविदा पद्धति से चयनित ठेकेदार/फर्म/एजेंसी से कुल कार्य की लागत का 5 प्रतिशत अमानत राशि के बतौर किस प्रकार से लिया गया एवं किस खाते में जमा किया गया? प्रमाण सहित जानकारी देते हुये यह भी बतलावें कि शालावार कराये गये कार्यों का विवरण उनके सूचना पटल तथा संबंधित विकासखण्‍ड के सूचना पटल में कब प्रकाशित किया गया? प्रमाण देवें। यदि नहीं, तो क्‍या कार्यवाही की जावेगी शालावार भवन प्रभारी एवं भवन पर्यवेक्षण समिति के नाम भी देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित पत्र दिनांक 22.09.2022 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा पत्र के बिन्‍दु क्रमांक 07 (i) कार्यवाही की गई, विवरण देवें एवं 07 (ii) अनुसार भवन प्रभारी के शाला आदेश जारी किये गये हैं, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो क्‍यों और क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नाधीन जिले की हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  'एक' अनुसार है। वृहद मरम्मत हेतु राशि जारी नहीं की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'एक' में समाहित है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट- 'एक' में समाहित है। (ड.) विमर्श पोर्टल पर जानकारी कार्यपूर्णता पश्चात् सतत अपलोड की जाती है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है। उत्तरांश के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता।

तत्‍कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा हेराफेरी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

40. ( क्र. 1539 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड के दिनांक 11/02/2022 को तहसीलदार लहार को ग्राम पंचायत असवार के तत्‍कालीन सरपंच व सचिव के विरूद्ध 10312759/-(एक करोड़ तीन लाख बारह हजार सात सौ उनसठ रूपये) की हेराफेरी करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (3) (क) के तहत बकाया राशि वसूल करने का आदेश दिया था? (ख) यदि हाँ, तो तहसीलदार लहार ने सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक से सांठगांठ कर प्रकरण को दबाने का कार्य किया हैं? (ग) यदि हाँ, तो तहसीलदार लहार के विरूद्ध कार्यवाही कर कब तक राशि वसूल की जायेगी? (घ) तत्‍कालीन सरपंच, सचिव एवं उनके परिवार के सदस्‍यों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 34/2020 दिनांक 23/05/2022 में कौन-कौन सी धाराओं में किन-किन के विरूद्ध भिण्‍ड जिले के थाना असवार में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था? उनमें से प्रश्‍न दिनांक तक केवल सचिव की गिरफ्तारी की गई शेष को गिरफ्तार न करने का कारण स्‍पष्‍ट करें?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) सभी बकायेदारों की चल/अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्‍त कर म.प्र. भू.रा.स के प्रावधानों के अनुसार न्‍यायालयीन कार्यवाही न्‍यायालय नायब तहसीलदार लहार में प्रकरण प्रचलित है प्रकरण में अगली नियत तिथि 01.03.2023 है। (ग) वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण क्रमांक 001/अ-76/2021-22 न्‍यायालय नायब तलसीलदार तहसील लहार में संचालित है। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रश्‍नांश के संबंध में थाना प्रभारी पुलिस थाना असवार जिला भि‍ण्‍ड के द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौदह"

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को लघु वनोपज के अधिकार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 1641 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को किस-किस लघु वनोपज पर संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं पेसा नियम 2022 में क्या-क्या अधिकार दिए गये हैं? इनमें से किस प्रावधान में लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार डी.एफ.ओ. को दिया गया है? (ख) 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 में लघु वनोपज से संबंधित कौन-कौन सा अधिकार सहकारी संस्था/समिति को किन-किन शर्तों पर दिए जाने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया है? (ग) पेसा नियम 2022 में लघु वनोपज से संबंधित सहकारी समिति/संस्था बाबत् क्या-क्या प्रावधान किया है? यह प्रावधान संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 के किस धारा में किए गए अधिकार या छूट के तहत किया गया है? (घ) पेसा नियम 2022 के नियम 26 (2) अनुसार धार जिले की कितनी ग्राम सभाओं ने नियम 25 के अधीन गठित समिति के माध्‍यम से               किस-किस गौण वनोपज का संग्रहण एवं विपणन करने का संकल्‍प/प्रस्‍ताव प्रश्‍नांकित दिनांक तक पारित किया है? विकासखण्‍डवार बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वन विभाग के पत्र क्रमांक 492 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची आर्टिकल 243-जी में लघु वनोपज का विषय सम्मिलित है। पेसा कानून-1996 की धारा-4 (ड.) (ii) गौण वन उपज का स्‍वामित्‍व ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परम्‍परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1) सी में वन अधिकार पत्रधारकों को लघु वनोपज संग्रहण तथा उस पर मालिकाना हक देने का प्रावधान है। इनमें लघु वनोपज के संग्रहण, विपणन, भण्‍डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार डी.एफ.ओ. को दिये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। (ख) वन विभाग के प्रश्‍नांश '''' में उल्लिखित पत्र अनुसार 11वीं अनुसूची में लघु वनोपज संघ से संबंधित सहकारी संस्‍था/समि‍ति बाबत् अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। पेसा कानून 1996 के अंतर्गत बनाये गये ''मध्‍यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्‍तार) नियम, 2022'' के नियम 26 (4) में तेंदूपत्‍ता से संबंधित निम्‍नानुसार प्रावधान किया गया है :-''तेंदूपत्‍ते का संग्रहण एवं विपणन मध्‍यप्रदेश राज्‍य लघु वनोपज (व्‍यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्‍यम से कराया जाएगा तथापि ग्राम सभा चाहे तो तेंदूपत्‍ते का संग्रहण एवं विपणन स्‍वयं कर सकेगी बशर्तें ग्राम सभा इस बाबत संबंधित वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्‍बर तक इस हेतु संकल्‍प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्‍यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करायें''। वन अधिकार कानून, 2006 के अंतर्गत बनाये गये अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परम्‍परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्‍यता) नियम, 2012 के नियम 2 (i) (d) लघु वनोपज के विपणन, भण्‍डारण, प्रसंस्‍करण, परिवहन संग्राहकों की सहकारी समितियां के माध्‍यम से कराये जाने के प्रावधान हैं। (ग) वन विभाग के प्रश्‍नांश '''' में उल्लिखित पत्र अनुसार पेसा नियम, 2022 के अंतर्गत लघु वनोपज से संबंधित सहकारी संस्‍था/समिति बाबत प्रावधान उत्‍तरांश (ख) के अनुसार है तथा उक्‍त नियम पेसा कानून, 1996 के तहत बनाये गये हैं। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

कृषकों को विभागीय योजनाओं के लाभ का प्रदाय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

42. ( क्र. 1727 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले की जबेरा एवं तेंदूखेड़ा तहसील अंतर्गत फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? योजना के तहत कितने किसानों को विगत 4 वर्ष में फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है? पटवारी हल्‍कावार संख्‍या उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से बीज फसल चक्र अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं? दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कौन-कौन से बीज कितने किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं? संख्‍या प्रदान करें। किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के क्या मापदंड हैं? क्या पात्रता के मापदंडों का पालन किया गया है? (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को क्या-क्या लाभ दिए जाने के प्रावधान हैं? जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन कृषकों को विगत 4 वर्ष में कौन-कौन सा लाभ दिया गया है तथा किन-किन प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया है? इसके क्या कारण हैं एवं कब तक दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र जबेरा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में फसल चक्र अनुसार धान/अरहर/उड़द/चना/मसूर के बीज उपलब्‍ध कराये गये है। कृषकों की संख्‍या सहित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 2  अनुसार है। जी हाँ, किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के सभी मापदंडों का पालन किया गया है। राखासुमि, प्रदर्शन घटक में एक कृषक को एक हेक्‍टेयर तक बीज में अनुदान की पात्रता है, बीज ग्राम योजना में एक एकड़ तक एक कृषक को बीज में अनुदान की पात्रता है तथा सामान्‍य बीज वितरण में दो हेक्‍टेयर तक बीज पर अनुदान की पात्रता है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को स्प्रिंकलर सेट, बलराम तालाब,ड्रिप सिस्‍टम का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्प्रिंकलर एवं बलराम तालाब के अंतर्गत अनुदान का लाभ दिया गया है। ड्रिप सिस्‍टम के लिए कृषकों द्वारा आवेदन नहीं किये जाने के कारण अनुदान का लाभ नहीं दिया जा सका है। कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत अनुदान नियमानुसार ड्रिप सिस्‍टम क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जावेगा। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 3  अनुसार है।

सी.एस.आर. फण्‍ड की राशि का व्‍यय

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

43. ( क्र. 1734 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.) के तहत विदिशा जिले के किन-किन उद्योगों एवं कम्‍पनियों द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक सी.एस.आर. फण्‍ड से किन-किन कार्यों के लिये कितनी धनराशि जनहित में खर्च की गई?      (ख) उक्‍त राशि से कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? कार्य एवं राशिवार विवरण बताएं।     (ग) सी.एस.आर. के तहत उद्योगों एवं कम्‍पनियों को कितनी राशि खर्च करना अनिवार्य है? निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करावें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) : (क) राज्‍य शासन द्वारा वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती, अपितु कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सीएसआर से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (https://csr.gov.in) पर प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में सीएसआर अंतर्गत जिलावार व्‍यय की जानकारी प्राप्‍त की जा सकती है। (ख) उत्‍तर के प्रकाश में राज्‍य शासन द्वारा वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) भारत सरकार, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्‍तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्‍य या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्‍येक कंपनी को वित्‍तीय वर्ष में ठीक तीन पूववर्ती वित्‍तीय वर्षों के दौरान अर्जित किये गये औसत शुद्ध लाभों का 2 प्रतिशत कार्पोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व नीति के अनुसरण में खर्च करने का प्रावधान है। कंपनी अधिनियम, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। भारत सरकार, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय   में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

ग्राम पंचायतों में पदस्‍थ सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1751 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) म.प्र. में ग्राम पंचायत सचिवों के कुल कितने पद हैं? वर्तमान में कितने सचिव पदस्थ है और कितने पद खाली है? क्या खाली पड़े पंचायत सचिवों के पदों पर विभाग द्वारा भर्ती की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? जबकि पन्‍ना जिले में एक-एक पंचायत सचिव के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतों के प्रभार हैं। (ख) क्या पंचायत सचिवों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हाँ, तो पन्ना जिले में वर्तमान में सचिवों के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं और उनकी भर्ती कब तक की जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या पन्ना जिले में सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सचिव पद खाली न होने के कारण इन कैटेगरी के सचिवों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इसका क्या निराकरण निकाला जा रहा है एवं इन प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ कब तक मिलेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्‍यप्रदेश में वर्तमान में 21161 ग्राम पंचायत सचिव पदस्‍थ है। वर्तमान में ग्राम पंचायत सचिवों के 1851 पद रिक्‍त है। ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती की कार्यवाही प्रकियाधीन है। (ख) जी हाँ। पन्‍ना जिले में 13 ग्राम पंचायत पंचायत सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विद्यार्थियों की संख्‍या तथा परीक्षा परिणाम की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 1804 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड के समय शैक्षिक सत्र 2020-21 को छोड़कर विगत पांच वर्षों में कक्षा     1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक तथा कक्षा 9 से 12 तक जिला बालाघाट में शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में छात्रों तथा छात्राओं की दर्ज संख्‍या की जानकारी विद्यालय तथा जिले अनुसार देवें। (ख) जिला बालाघाट के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में विगत पांच वर्षों के 10वीं तथा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की जानकारी छात्र तथा छात्राओं अनुसार देवें। कृपया शैक्षिक सत्र 2018-19 से अब तक 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं की संख्‍या शैक्षिक सत्र अनुसार देवें। (ग) जिला बालाघाट के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में छात्राओं की तुलना में छात्रों की लगातार गिरती संख्‍या की क्‍या शासन समीक्षा करेगा तथा इसके कारणों तथा छात्रों की संख्‍या बढ़ाने के उपायों पर कार्य करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) छात्रों के नामांकन एवं शिक्षा की मुख्यधारा में बनाये रखने हेतु स्कूल चले हम अभियान के साथ-साथ छात्रवार नामांकन की समीक्षा की जाती है। (ग) नामांकन की समीक्षा समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार बालाघाट जिले में 1000 पुरूषों पर लगभग 1022 महिलाओं का लिंग अनुपात है। विभिन्न विभागीय प्रोत्साहन योजनाओं जैसे निःशुल्क सायकिल, प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रों को भी छात्राओं के समान लाभान्वित करने का प्रावधान है। छात्रों के नामांकन एवं शिक्षा की मुख्यधारा में बनाये रखने हेतु स्कूल चले हम अभियान के साथ-साथ छात्रवार नामांकन की समीक्षा की जाती है।

जनहित कार्य हेतु भेजे गए प्रस्‍ताव

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 1836 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी जिला अलीराजपुर को विधान सभा क्षेत्र अलीराजपुर में जनहित कार्य हेतु कितने प्रस्ताव एवं पत्र भेजे गए हैं? (ख) भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) यदि जनहित कार्य हेतु भेजे गए प्रस्ताव एवं पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्रश्‍नकर्ता को अवगत नहीं कराया गया है तो ऐसी स्थिति में शासन जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी जिला अलीराजपुर को विधान सभा क्षेत्र अलीराजपुर में जनहित कार्य हेतु 23 प्रस्ताव एवं पत्र भेजे गए हैं? (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट   अनुसार है। जी हाँ जिला पंचायत अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 648 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है।             (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सोलह"

ग्रामीण सम्‍पर्क मार्ग का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 1837 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण अंचलों में आवागमन को सुलभ करने हेतु मनरेगा योजनान्‍तर्गत ग्रामीण सम्‍पर्क मार्गों पर सड़कों का निर्माण कराया जाता है? अगर हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी में दिसम्‍बर 21 से दिसम्‍बर 22 तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में आवागमन को सुलभ करने हेतु ग्रामीण सड़क सम्‍पर्क के 75 प्रस्‍ताव संबंधित अधिकारियों को प्रस्‍तावित किये थे, इनमें से कितने मार्गों पर सड़क निर्माण कराया जा चुका है व कितने शेष हैं। अगर सड़क निर्माण नहीं कराया गया है तो क्‍यों? क्‍या प्रस्‍तावित मार्गों पर सड़क निर्माण कराया जावेगा? अगर हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र दिमनी में दिसम्बर 21 से दिसम्बर 22 तक निर्मित एवं प्रगतिरत सड़कों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में आवागमन को सुलभ करने हेतु ग्रामीण सड़क सम्पर्क के 75 प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावित किये थे, इनमें से 04 कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं, 11 कार्य पूर्व निर्मित हैं, 07 कार्य परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य नहीं हैं, 02 सड़क सिंचाई विभाग की नहर के किनारे है, जिनमें सिंचाई विभाग से अनुमति अपेक्षित है। शेष 51 प्रस्ताव में विभाग के पत्र क्र. 9868/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में योजना अंतर्गत जिले में गैर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (Non NRM) के कार्यों में कुल व्यय का 35% व्यय की सीमा में तथा जिले में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण सुनिश्चित होने पर जिला स्तर से शेष सड़कों के परीक्षण उपरांत यथोचित कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है।

शासकीय विद्यालयों के मरम्मत कार्य में व्‍यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 1841 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के शासकीय विद्यालयों की मरम्मत, पुताई, संधारण हेतु कितनी राशि वर्ष 2022-फरवरी 2023 तक स्वीकृत कर भेजी है क्षेत्रवार राशि सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त राशि के मरम्मत कार्य स्वयं विभाग द्वारा या ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं? शिक्षा विभाग के जिला अधिकारियों ने किस प्रक्रिया के तहत विभागीय एवं ठेकेदारों से कराये गये है? क्या खुली टेण्डर प्रक्रिया का पालन कराया गया है? टेण्डर का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया गया है?       (ग) उक्त कार्यों को ग्वालियर जिले में किन-किन ठेकेदारों को दिये गये है ठेकेदारों के नाम स्कूलों की संख्या राशि सहित क्षेत्रवार जानकारी दी जावे। कार्य का पूर्णता का प्रमाणीकरण करने की किन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल मरम्मत कार्यों की निर्माण एजेंसी संबंधित शाला प्रबंधन समिति से कराए जाना है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मरम्मत कार्य विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) एवं भवन प्रभारी द्वारा कराए जा रहे हैं। मरम्मत कार्य निर्देशानुसार समिति पद्धति से कराया जा रहा है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। कार्यपूर्णता के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति, उपयंत्री एवं सहायक यंत्री एवं विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति एवं भवन पर्यवेक्षण समिति की है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत बनाये गये स्पीड ब्रेकर

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

49. ( क्र. 1842 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर बनाने के क्या मापदण्ड हैं किन-किन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाना चाहिये? स्थानों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या ए.वी.सी कैनाल सुमावली विधानसभा मुरैना से ग्राम कोकसिंह का पुरा, बहरारा, खेरे वालो का पुरा (खांडोली) तक कितने स्पीड ब्रेकर पूर्ण कितने आधे बनाये गये हैं क्या अधिकारियों द्वारा इनकी स्वीकृति दी गई थी? यदि नहीं, तो सड़क निर्माण के साथ ही इन्हें क्यों बनाया गया?                (ग) क्या ए.बी रोड सराय छोला पुलिस स्टेशन से ग्राम हुसैनपुर, नायकपुरा से मृगपुरा रोड पर हर घर पर दो-दो स्पीड ब्रेकर बनाये गये है जिससे वाहन चालकों को गति नहीं मिल पाती है तथा यात्री वाहनो में काफी झटके लगते हैं? (घ) उक्त निर्माण में ठेकेदारों के खिलाफ विभाग को कार्यवाही करनी चाहिये जिससे इस प्रव‍ृत्ति को रोका जा सके शासन की इस समस्या पर क्या योजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) योजनांतर्गत बनाये जाने वाले मार्गों में स्कूल/कालेज के पास, आंगनवाड़ी भवन के पास, स्वास्थ्य केन्द्र के पास, दुर्घटना संभावित स्थानों के पास, अंधे मोड़ के पास, अन्य मार्ग से जंक्‍शन के पास, रेल्वे क्रासिंग के पास, संकीर्ण/क्षतिग्रस्त/निर्माणाधीन पुल-पुलिया के पास आदि स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्‍नांकित मार्गों पर स्पीड ब्रेकर बनाने हेतु विभाग द्वारा न तो स्वीकृति दी गई है और न ही बनवाये गये है। उक्त मार्गों पर निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुछ स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाये गये है। (ग) प्रश्‍नांकित मार्गों पर स्पीड ब्रेकर बनाने हेतु विभाग द्वारा न तो स्वीकृति दी गई है और न ही बनवाये गये है। उक्त मार्गों पर निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना लिये गये है। (घ) स्पीड ब्रेकर हटाने का प्रयास किया गया लेकिन ग्रामवासी हटाने के लिये तैयार नहीं है। प्रश्‍नांकित मार्गों पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण ठेकेदारों द्वारा नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शालाओं में शिक्षकों की पदपूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 1845 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में शासकीय हाई सेकेण्‍डरी हायर स्कूल माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के मान से पदों की पूर्ति की गई है? हाँ तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में विद्यालयवार जानकारी दें। नहीं तो क्यों? पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी? (ख) उक्त विद्यालयों में से ऐसे कितने विद्यालय शिक्षक विहीन हैं तो कब से और क्यों? क्या छात्र-छात्राओं के मान से शिक्षकों की पूर्ति की गई है? हाँ तो बताए नहीं तो जवाबदेही सुनिश्चित कर प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जानकारी दें। (ग) क्या उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के निर्धारित अनुपात अनुसार कक्षाएं संचालित की जा रही है? हाँ तो कक्षावार जानकारी दें। नहीं तो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु कब प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए हैं? स्वीकृति की स्थिति क्या है? नहीं तो कारण दें। (घ) क्या उक्त क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को बंद कर अन्य शालाओं में विलय किया गया है? हाँ तो कब और क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पदपूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासकीय मा.वि. सरवरदेवला एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय भामवाडा शिक्षक विहीन है। इन शालाओं में अतिथि शिक्षक से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। (ग) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त कक्षों की आवश्‍यकता का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित की गई है। नवीन भवन निर्माण या अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृत राज्य शासन अंतर्गत बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है, या समग्र शिक्षा अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कसरावद विधानसभा में प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शाला को बंद करके विलय नहीं किया गया है। अपितु एक परिसर एक शाला के प्रावधानुसार कलेक्‍टर खरगौन के पत्र क्रमांक 86 दिनांक 25/1/2019 को 39 प्राथमिक शालाओं का माध्‍यमिक शालाओं में एकीकृत किया गया है।

निलंबन, बहाली एवं पदस्थापना की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

51. ( क्र. 1849 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 147 दिनांक 20 दिसंबर 2021 के प्रश्‍नांश (क) से (ग) के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है, दिया गया है? संकलित जानकारी से अवगत करायें एवं यह भी बताएं की वित्तीय अनियमितता के आरोपी को जिले का प्रभार क्यों दिया गया? कब तक हटाया जायेगा?   (ख) क्या संबंधित को जिले के प्रभार से अलग किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ग) क्या संबंधित अधिकारी के ऊपर लगाये गये आरोपों की जांच, जांच अधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली गयी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी प्राप्त जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायें। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गये निर्णय के आदेशों की कॉपी देवें


किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 147 दिनांक 20 दिसंबर 2021 के प्रश्‍नांश (क) से (ग) के उत्तर की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शासन द्वारा पदस्‍थापना की जाती है। (ख) संबंधित श्री जे.आर. हेडाऊ, उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला होशंगाबाद के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) संबंधित अधिकारी श्री जे.आर. हेडाऊ तत्का. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिला हरदा एवं कटनी जिले में की गई अनियमितताओं के लिये पृथक-पृथक विभागीय जाँच संस्थित की गई, जिसमें से हरदा जिले की विभागीय जाँच को जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है। जांच प्रतिवेदन की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में अंतिम निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कटनी जिले की विभागीय जांच, जांचकर्ता अधिकारी द्वारा की जा रही है।

बीज वितरण में अनियमितता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

52. ( क्र. 1850 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 101, दिनांक 19 दिसंबर 2022 में शासन द्वारा कार्यवाही की गयी है, प्रत्येक विभागीय जांच प्रकरण में निलंबन आवश्यक नहीं है? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो उप संचालक कृषि कटनी के श्री ए.के. राठौर द्वारा भी पदस्थ अवधि से निलंबन अवधि तक निजी संस्थाओं से बीज क्रय किया गया? यदि हाँ, तो संस्थापित विभागीय जांच के आरोपों की कॉपी उपलब्ध करायें। (ग) यदि संबंधित को आरोप पत्र जारी नहीं किये गये एवं विधानसभा में जानकारी असत्य दी गयी तो संबंधित दोषी अधिकारी के उपर क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। शासन के आदेश क्र. एफ 455/2013/ 14-1 दिनांक 05.07.2016 द्वारा जिला सीहोर, कटनी टीकमगढ़ एवं हरदा कार्यालयों में पदस्‍थ अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितताओं एवं गंभीर कदाचरण के प्रकरणों में श्री जे.आर. हेडाउ तत्कालीन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा को निलंबित किया जाकर पृथक-पृथक विभागीय जांच संस्थित की गई जो कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उक्त निलंबन आदेश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, वर्तमान में निलंबित श्री ए.के. राठौर, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिला कटनी में पदस्थ अवधि से निलबंन अवधि तक निजी संस्थाओं से बीज क्रय नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।    (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

ए.आई. तकनीकी से कृषकों को लाभ

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

53. ( क्र. 1856 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ए.आई. तकनीक क्या है एवं विभाग ने इसे कब से अपनाया है? ए.आई. तकनीक की संपूर्ण जानकारी मय उदाहरण के बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में ए.आई. तकनीक के उपयोगार्थ विभाग अन्तर्गत कौन से उपकरण क्रय किये गये हैं? उनके नाम, मूल्य, संख्या, क्रय-विक्रय नियमों के अन्तर्गत किस एजेन्सी, कितनी गारन्टी/वारन्टी, एम.ओ.यू. के आधार पर संपूर्ण जानकारी बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में ए.आई. तकनीक के कुशल उपयोग हेतु प्रदेश में कितने प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं? प्रदेश में किन-किन जिलों में उक्त तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? ए.आई. तकनीक से किन-किन फसलों का आंकलन किया जाता है? शेष फसलों को ए.आई. तकनीक शामिल करने की क्या कार्ययोजना है? इसकी अद्यतन स्थित क्या है? इसका फायदा प्रदेश के किसानों को किस प्रकार से मिलेगा? संपूर्ण जानकारी जिलेवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। (घ) उपरोक्त के संबंध में ए.आई. तकनीक के ट्रायल बेसेस पर कौन-कौन सी त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं? किन में किस-किस प्रकार संशोधन करने का प्रावधान है? ए.आई. के उपयोग के उपरांत अब तक किन-किन फसलों का रिकार्ड विभाग तैयार कर पाया है? ए.आई. तकनीक के उपयोग हेतु किस प्रकार के वातावरण, स्थान, मौसम एवं अन्य तकनीकी रिसोर्स की आवश्यकता होती है? संपूर्ण जानकारी मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिलेवार गौशवारा बनाकर बतायें। (ड.) उपरोक्त के संबंध में ए.आई. तकनीक के लिये उपयोग के लिये प्रदेश के किन-किन विभागों को संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए अनुबंधित किया गया है? उनके नाम, पदनाम, अनुबंध की समस्त जानकारियों सहित स्पष्ट करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नीति आयोग के वर्किंग पेपर NATIONAL STRATEGY FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE #AIFORALL JUNE 2018 के अनुसार "AI is a constellation of technologies that enable machines to act with higher levels of intelligence and emulate the human capabilities of sense, comprehend and act." विभाग द्वारा इसे वर्ष 2021-22 से पायलेट आधार पर प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया है। ए.आई. तकनीक की संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत ए.आई. तकनीक के कोई उपकरण क्रय नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) विभाग द्वारा प्रदेश में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये गये हैं। प्रदेश में जिला स्‍तर पर स्‍थानीय तौर पर उक्त तकनीकी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में ए.आई. तकनीक का उपयोग प्रदेश में सोयाबीन, धान, गेहूँ एवं चना के क्षेत्राच्‍छादन एवं उत्‍पादन तथा सरसों, कपास एवं मटर के क्षेत्राच्‍छादन आंकलन हेतु किया जा रहा है। सीहोर तथा खरगोन जिले के चिन्‍हित स्‍थलों पर सीमित क्षेत्र में सोयाबीन, कपास, गेहूँ एवं चना फसलों में सिंचाई जल, प्रमुख पौषक तत्‍वों के इष्‍टतम उपयोग तथा कीट एवं रोगों की पहचान हेतु AI & ML से संबंधित प्रयोग पायलट आधार पर चल रहे हैं। शेष फसलों को ए.आई. तकनीक शामिल करने की वर्तमान में कोई कार्ययोजना नहीं है। ए.आई. तकनीक से मानवीय क्षमताओं की सीमा तथा पूर्वाग्रह से परे उपलब्‍ध डाटा तथा जानकारियों का विश्लेषण एवं परिस्थितियों का सटीक आकंलन हो सकेगा, जिसके आधार पर किसानों को मोबाइल के माध्‍यम से त्‍वरित एवं सुगमता से जानकारी प्राप्‍त हो सकेगी। सटीक तथा समयानुकूल सलाह से सिंचाई जल तथा उर्वरक, पौध संरक्षण दवाओं के वास्‍तविक आवश्‍यकता अनुरूप उपयोग से कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्‍त किया जा सकता है। पायलट आधार पर सीहोर तथा खरगोन जिले के चिन्‍हित स्‍थलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) वर्तमान में ए.आई. तकनीक प्रायोगिक तौर पर उपयोग की जा रही है, जिसके विस्‍तृत परिणाम तथा आंकलन किया जाना है। ए.आई. तकनीक से प्रदेश में सोयाबीन, धान, गेहूँ एवं चना के क्षेत्राच्‍छादन एवं उत्‍पादन तथा सरसों, कपास एवं मटर का क्षेत्राच्‍छादन आंकलन प्रयोगाधीन है। ए.आई. तकनीक वातावरण, स्‍थान तथा मौसम विशेष न होकर उपलब्‍ध परिस्थितियों तथा डेटा के आधार पर अनुप्रयोग में उपयोग की जाती है जिसके लिये AI & ML के संबंधित तकनीक तथा तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्‍यकता होती है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ड.) उपरोक्त के संबंध में फसल उत्‍पादन में ए.आई. तकनीक के लिये उपयोग के लिये अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार की संस्‍था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्‍यप्रदेश शासन की संस्‍थाएं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड एवं मध्‍यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् के साथ अनुबंध किया गया है। उनके पदनाम, अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1879 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संचालक द्वारा पत्र क्र 11958/22/बी-7/DMAYG/ 2022 भोपाल, दिनांक 27/12/2022 द्वारा जनपद पंचायत लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी             श्री अरुण कुमार त्रिपाठी तथा श्री एम. राजन पी.सी.ओ जनपद पंचायत लहार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई अनियमितता व अन्य कुल 07 बिंदुओं की जांच हेतु दल का गठन किया था? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ख) यदि हाँ, तो भिण्ड जिले की जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत अरूसी, ररूआ नं. 02 बीसनपुरा, शाहपुरा नं. 02, गांगेपुरा, रूरई में अपात्र लोगों को पूर्ण आवास बनाए बिना ही लाखों रूपये का फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासकीय राशि की हेरा-फेरी की जांच करने हेतु कब-कब, किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस दिनांक को मौके पर जाकर जांच दल ने जांच की? विस्तृत जानकारी दें। (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के आदेश पर उक्त शिकायत की जांच कराने पर उपरोक्त पंचायतों में भ्रष्टाचार, अपात्र एवं बिना आवास बनाये राशि भुगतान के आरोप सिद्ध हुए थे? यदि हाँ, तो शासन द्वारा गठित जांच दल ने किन-किन अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया? जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है(ख) पंचायतवार एवं हितग्राहीवार जांच प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अठारह"

आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. एवं मानदेय की वसूली

 [पंचायत और ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 1880 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) भिण्‍ड जिले के विकासखण्‍ड लहार की ग्राम पंचायत मडोरी के तत्‍कालीन सरपंच द्वारा अपने पुत्र श्री पुष्‍पेन्‍द्र बघेल की ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति संबंधी दस्‍तावेजों में हेराफेरी करने तथा ग्राम पंचायत मेहराबुजुर्ग की ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती विनीता शर्मा की फर्जी नियुक्ति की जांच के बाद सेवा समाप्‍त करने के आदेश कब-कब जारी किये गये? आदेशों की प्रति दें। (ख) क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड ने अपने पत्र क्र./जि.पं./मनरेगा/ 2022/7265 दिनांक 01.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत मडोरी विकासखण्‍ड लहार के तत्‍कालीन रोजगार सहायक तथा पत्र क्र./जि.पं./मनरेगा/2022/7261 दिनांक 01.12.2022 के द्वारा ग्राम पंचायत मेहराबुजुर्ग विकासखण्‍ड लहार की तत्‍कालीन ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती विनीता शर्मा की फर्जी/नियम विरूद्ध नियुक्ति के प्रकरण में संबंधित से मानदेय वसूली एवं एफ.आई.आर. (आपराधिक प्रकरण) दर्ज कराने हेतु पत्र दिया था? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. की प्रतियां देवें एवं भुगतान किये गये मानदेय की कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई? (ग) यदि नहीं, तो क्‍या मानदेय वसूल न करने एवं एफ.आई.आर. न कराने वाले मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार श्री अरूण कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) श्री पुष्‍पेन्‍द्र बघेल की संविदा सेवा आदेश               क्र. 6036 दिनांक 09.11.2022 तथा श्रीमती विनीता शर्मा की संविदा सेवा आदेश क्र. 2696 दिनांक 08.10.2021 जारी कर संविदा सेवा समाप्‍त की गई। प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। श्री पुष्‍पेन्‍द्र बघेल के द्वारा अपनी संविदा समाप्ति के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में याचिका क्र. 507/2023 दर्ज की गयी, जिसमें पारित आदेश द्वारा श्री पुष्‍पेन्‍द्र बघेल की संविदा सेवा समाप्ति आदेश के विरूद्ध स्‍थगन आदेश जारी किया गया और प्रकरण में जवाबदावा प्रस्‍तुत होकर प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में प्रचलन में होने से संबंधित से मानदेय वसूली एवं एफ.आई.आर. (आपराधिक प्रकरण) की कार्यवाही यथा स्थिति में होने से उक्‍त दोनों कार्यवाही नहीं हो सकी तथा श्रीमती विनीता शर्मा द्वारा अपनी संविदा समाप्ति के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में याचिका क्र. 20590/2022 दर्ज की गयी, जिसमें पारित आदेश द्वारा श्रीमती विनीता शर्मा की संविदा सेवा समाप्ति आदेश के विरूद्ध स्‍थगन आदेश जारी किया गया और प्रकरण में जवाबदावा प्रस्‍तुत होकर प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में प्रचलन में होने से संबंधित से मानदेय वसूली एवं एफ.आई.आर. (आपराधिक प्रकरण) की कार्यवाही यथा स्थिति में होने से उक्‍त दोनों कार्यवाही नहीं हो सकी। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

संविदा समाप्ति के आदेश का पालन

[स्कूल शिक्षा]

56. ( क्र. 1892 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्रांक-2281 दिनांक 9/5/2019 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सतना को लेख किया गया था? यदि हाँ, तो प्रकरण में जाँच प्रतिवेदन, नोटशीट की प्रति एवं जारी आदेशों की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त जाँच प्रकरण में बी.ए.सी. की संविदा समाप्ति के आदेश जारी किये गये हैं, जिसका पालन 4 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी प्रश्‍न दिनांक तक नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो नोटशीट में संविदा समाप्त करने के संबंध में कलेक्टर के हस्ताक्षर के उपरांत प्रश्‍न दिनांक तक क्या आदेश जारी नहीं हुये, क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं सतर्कता लिपिक कौन थे? क्या उनके द्वारा जानबूझकर प्रकरण को दबाया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सूचना आयोग द्वारा दोनों लोक सेवकों पर जुर्माना से दंडित किया गया था? हाँ/नहीं? क्‍या संविदा समाप्त लोक सेवक को निरंतर मानदेय/वेतन भुगतान कराया जा रहा है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) सभी के सत्य होने पर संविदा समाप्त के आदेश की तामीली कब तक कराई जायेगी एवं अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली एवं तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी तथा सतर्कता लिपिक को कब तक निलंबित किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' '' एवं '' अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रकरण में संविदा बी.ए.सी. श्री प्राणेश त्रिपाठी को मूल विभाग के लिये वापस करने के निर्देश प्रश्‍नांश '' में उल्‍लेखित पत्र में दिया गया था। संविदा समाप्ति का आदेश न होने के कारण संविदा समाप्‍त करने का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता। (ग) प्रश्‍नांश '' अनुसार संधारित नस्‍ती के समय टी.पी. सिंह तत्‍कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं सतर्कता कक्ष लिपिक श्री अमित सिंह सहायक वर्ग-3 थे। प्रकरण के संबंध में सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी समय पर न दिये जाने पर श्री टी.पी. सिंह तत्‍कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं मृगेन्‍द्र सिंह सहायक वर्ग-3 को राज्‍य सूचना आयोग भोपाल द्वारा जुर्माना लगाया गया था। प्रश्‍नांश '' अनुसार जांच प्रकरण में संविदा बी.ए.सी. श्री प्राणेश त्रिपाठी की संविदा समाप्‍त नहीं की गई है। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (घ) जी नहीं। संविदा समाप्‍त का आदेश जारी नहीं है। अत: उसे तामील कराये जाने एवं वसूली इत्‍यादि का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 1893 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या संविदा में पदस्थ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 267 दिनांक 10.01.2022 एवं पत्र क्रमांक 7437 दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से जनवरी 2020 से दिसम्बर 2022 तक वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया? (ख) क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अन्तर्गत राज्य एवं जिला/जनपद पंचायतों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दिये जाने के क्या अलग-अलग नियम हैं? यदि नहीं, तो राज्य कार्या. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भोपाल आदेश क्र. 1131 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा राज्य कार्यालय में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को एरियर्स सहित लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ संविदा कर्मियों को अब तक लाभ क्यों नहीं दिया गया? (ग) क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ संविदा कर्मियों को एरियर्स सहित वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा? यदि दिया जावेगा तो कब तक? यदि नहीं, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राज्य स्तर पर पदस्थ संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ क्यों दिया गया? (घ) क्या जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ कर्मचारियों को अब तक वेतन वृद्धि न देने में कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। केन्‍द्र सरकार से योजना अंतर्गत प्राप्‍त प्रशासनिक मद की 01 प्रतिशत राशि में पर्याप्‍त आवंटन की उपलब्‍धता न होने से जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। शेष उत्‍तरांश '''' अनुसार। (ग) प्रशासनिक मद में राशि का प्रावधान वर्ष 2022-23 के तृ‍तीय पूरक बजट में प्रस्‍तावित किया गया है। बजट आवंटन प्राप्‍त होने पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1926 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्र. 298 दिनांक 19.12.2022 के (ग) उत्‍तरानुसार मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के जो निर्देश दिए गये थे, उसके परिपालन में क्‍या जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इस अवमानना के दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) यदि जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर दिया गया है, तो उसकी प्रमाणित प्रति देवें। इस पर प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें।          (ग) प्रश्‍न क्रमांक 298 दिनांक 19.12.2022 के (घ) उत्‍तर में वर्णित है कि जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी तो इसकी अद्यतन स्थिति देवें। यदि जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके लिए उत्‍तरदायी अधिकारी कौन है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।             (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत सिवनी में मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 89 के तहत दिनांक 20.02.2023 को प्रकरण क्रमांक 14/2022-23 दर्ज किया गया है। (ग) उत्‍तरांश '''' अनुसार प्रकरण में निराकरण पश्‍चात गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को यूरिया वितरण में अव्‍यवस्‍था

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

59. ( क्र. 1927 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले में किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिलने के कारण परेशानियों और अव्‍यवस्‍थाओं का सामना करना पड़ रहा है? (ख) क्‍या यूरिया की समस्‍या को लेकर आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही अव्‍यवस्‍थाओं पर जनसम्‍पर्क विभाग से सूचना प्राप्‍त होने पर विभाग ने तुरंत कोई कार्यवाही की है जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करें। (ग) क्‍या शासन द्वारा समय पूर्व प्रतिवर्ष यूरिया की समस्‍या को देखते हुए पर्याप्‍त भंडारण नहीं किया था? यदि किया था, तो समाचार पत्रों की खबरों से किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए अव्‍यवस्‍था के लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी मानकर कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍या शासन यूरिया की कमी को स्‍वीकार करेगी? इस अनदेखी के लिए शासन किसानों के हित में क्‍या निर्णय लेगी।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के अमले द्वारा सतत् निगरानी की जाकर तथा विभागीय अमले की सहकारी एवं निजी उर्वरक वितरण केंद्रों पर ड्यूटी लगाकर यूरिया उर्वरक विक्रय कराया गया। साथ ही निजी विक्रेताओं को विपणन संघ के डबल लॉक केन्‍द्रों में काउन्‍टर लगवाकर यूरिया विक्रय कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वर्ष अभी तक 22598 मैट्रिक टन यूरिया अधिक वितरण हुआ। यूरिया उर्वरक की उपलब्‍धता में कमी जैसी स्थिति नहीं रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न पर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

60. ( क्र. 1930 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 4329 दिनांक 24/03/2022 के उत्तर में (क) से (घ) तक जानकारी एकत्रित किये जाने का उल्लेख किया गया है? (ख) उक्त कंडिका (क) में वर्णित प्रश्‍न का उत्तर प्रश्‍नकर्ता को आज दिनांक तक प्रदाय नहीं किये जाने के क्या-क्या कारण हैं? उक्त प्रश्‍न का उत्तर प्रश्‍नकर्ता को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍नकर्ता को आज दिनांक तक उत्तर प्रदाय न किये जाने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी, हाँ। (ख) प्रश्‍न क्रमांक 4329 के संबंध में तत्‍समय शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण उत्‍तर प्रदाय नहीं किया जा सका। वर्तमान में जांच पूर्ण हो चुकी है। प्रश्‍न क्रमांक 4329 दिनांक 24/03/2022 के उत्‍तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार तत्‍समय शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण उत्‍तर प्रदाय नहीं किया जा सका। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

सी.एम. राइज स्कूल की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

61. ( क्र. 1931 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में किन-किन स्थानों पर मुख्यमंत्री राइज स्कूल खोले गये हैं तथा कितने और खोले जाना प्रस्तावित हैं? (ख) उपरोक्त में से प्रत्येक स्कूल के लिए अलग-अलग कौन-कौन से शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद रखे गये हैं? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भरा जायेगा? (घ) उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कौन-कौन सी विशेष सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा उक्त शालाओं के संचालन हेतु कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गयी है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जबलपुर जिले में प्रथम चरण में आरंभ किये गये सी.एम. राइज स्कूलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। द्वितीय चरण में 165 स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है। (ख) शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर है। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक रिक्त पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-03 पर है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-04 पर है।

सिहोरा में शासकीय आई.टी.आई. की स्‍वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

62. ( क्र. 1934 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिला अंतर्गत सिहोरा तहसील की कुल कितनी जनसंख्‍या है? इतनी आबादी पर यहाँ पर कौन सी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान कार्यरत हैं? इस संस्‍थान द्वारा                  किन-किन ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है? विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने-कितने छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया? वर्षवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या सिहोरा तहसील की आबादी एवं निकटतम हरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र को ध्‍यान में रखते हुए शासन यहां पर शासकीय आई.टी.आई. खोलेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सिहोरा तहसील की कुल जनसंख्‍या लगभग 1, 35, 599 है। सिहोरा विकासखण्‍ड के अंतर्गत एक हिन्द प्राईवेट आई.टी.आई. है, जिसमें विद्युतकार व्‍यवसाय का प्रक्षिक्षण दिया जाता है। विगत 5 वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्‍त प्रशिक्ष‍णार्थियों की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है(ख) विकासखण्‍ड सिहोरा में एक प्राईवेट आई.टी.आई. संचालित है। वर्तमान में 21 विकासखण्‍ड ऐसे हैं, जिनमें कोई भी शासकीय/निजी आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग की प्राथमिकता वर्तमान में इन 21 आई.टी.आई. विहीन विकासखण्‍डों में आई.टी.आई. खोलने की है। विकासखण्‍ड सिहोरा के अंतर्गत हरगढ़ में आई.टी.आई. खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बीस"

राज्य शिक्षा केंद्र से अनुबंधित एन.जी.ओ.

[स्कूल शिक्षा]

63. ( क्र. 1938 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से अब तक राज्य शिक्षा केंद्र से कितने एन.जी.ओ. को अनुबंधित किया गया है? प्रश्‍न दिनांक तक कितना फंड कब-कब जारी किया गया है? तालिका बनाकर विवरण देते हुए एन.जी.ओ. की सूची व प्रतियां देवें। (ख) एन.जी.ओ. को आमंत्रित करने की निविदाओं में कौन-कौन सी शर्तों के साथ कौन-कौन से दस्तावेज मंगाए गए थे? चेकलिस्ट देते हुए राज्य स्तर पर उपलब्ध नस्ती की प्रतियां देवें। (ग) उपरोक्त अनुबंधित एन.जी.ओ. के खातों में कितनी राशि डाली गई? खाता संचालन करने वाले पदाधिकारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ऑडिट रिपोर्ट व बैंक डायरी की प्रतियां देवें। (घ) क्या एन.जी.ओ. को फंड जारी करने से पहले अनुबंधित कार्यों का मूल्यांकन किया गया है? यदि हाँ, तो किनके द्वारा निरीक्षण व किनकी मूल्यांकन रिपोर्ट पर फंड जारी किया गया? वित्तीय नियम पुस्तिका उपलब्ध कराते हुए उन नियमों की चिन्हित प्रतियां भी देवें, जिनके आधार पर मूल्यांकन किया गया?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2017 से अब तक अनुबंधित एन.जी.ओ. की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा एन.जी.ओ. (अशासकीय संस्‍थाओं) को किसी भी प्रकार का फंड प्रदान नहीं किया गया है। (ख) एन.जी.ओ. को आमंत्रित करने हेतु कोई भी निविदा अमांत्रित नहीं की गयी। शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता       (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश '' के अनुक्रम में प्रश्‍न नहीं उठता है।

उत्पादन एवं बिक्री की उच्च स्तरीय जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

64. ( क्र. 1940 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीज कम्पनी विगर बायोटेक प्रा.लि. इन्दौर द्वारा वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 में सोयाबीन की रिसर्च करिश्मा किस्म का उज्‍जैन जिले में कितने किसानों के यहां कितने क्षेत्रफल में उत्पादन कार्यक्रम लिया गया तथा इस किस्म का कितनी मात्रा में उत्‍पादन हुआ एवं उत्पादन कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया? इसका पंजीयन कहाँ किया गया? सोयाबीन रिसर्च करिश्मा किस्म का उत्पादन करने वाले किसानों को कितना भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) बीज कंपनी विगर बायोटेक प्रा.लि. इन्‍दौर द्वारा रिसर्च किस्‍म के फसल उत्‍पादन कार्यक्रम की जानकारी उप संचालक किसान कल्‍याण तथा किसान कल्‍याण कृषि विभाग जिला इन्‍दौर को दी गई क्‍या? प्रश्‍नांश (क) अनुसार विगर बायोटेक प्रा.लि. इन्‍दौर द्वारा सोयाबीन रिसर्च करिश्‍मा किस्‍म के उत्‍पादन कार्यक्रम की जानकारी कृषि विभाग के किस कार्यालय को दी गयी है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार उत्पादित की गई सोयाबीन रिसर्च करिश्मा बीज की सेंपलिंग, प्रोसेसिंग एवं पैकिंग कहाँ पर की गई तथा इसकी कितनी मात्रा में बिक्री किस रेट पर की गई? वर्षवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बीज कपंनी विगर बायोटेक प्रा.लि. इंदौर से प्राप्‍त जानकारी अनुसार उज्‍जैन जिले में वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में सोयाबीन की रिसर्च करिश्‍मा किस्‍म का बीज उत्‍पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) बीज कंपनी विगर बायोटेक प्रा.लि. इंदौर से प्राप्‍त जानकारी अनुसार संबंधित कंपनी द्वारा सोयाबीन रिसर्च किस्‍म करिश्‍मा का फसल कार्यक्रम म.प्र. में कहीं नहीं लिया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

कृषकों हेतु खाद एवं बीज की व्यवस्था

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

65. ( क्र. 1963 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड सिरमौर एवं विकासखण्ड जवा में कृषकों को खाद एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? (ख) विकासखण्ड सिरमौर एवं विकासखण्ड जवा के कुल कितनी खाद एवं बीज कितने कृषकों को प्रदाय किये गए हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ग) ऐसे कितने कृषक हैं जो खाद एवं बीज प्राप्ति से वंचित हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विकाखण्‍ड सिरमौर एवं जवा में कृषकों को आवश्‍यकतानुसार उर्वरक एवं बीज उपलब्‍ध कराया गया है। (ख) विकासखंड सिरमौर में 7510.932 मैट्रिक टन उर्वरक सहकारिता एवं निजी विक्रेताओं के माध्‍यम से तथा जवा में 3475.816 मैट्रिक टन उर्वरक सहकारिता एवं निजी विक्रेताओं के माध्‍यम से कृषकों को उपलब्‍ध कराया गया है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985, के प्रावधानों अनुसार कृषि उपयोग हेतु क्रेता, उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरक क्रय कर सकते है। विभाग द्वारा उर्वरक क्रेताओं की सूची संधारित नहीं की जाती है। कृषकों को विभागीय योजनाओं में कुल 864.92 क्विंटल बीज 4886 कृषकों को उपलब्‍ध कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कृषकों को आवश्‍यकतानुसार उर्वरक एवं लक्ष्‍यानुसार पात्र कृषकों को बीज उपलब्‍ध कराया गया है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

जय किसान योजना के अंतर्गत ऋण माफी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

66. ( क्र. 1973 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लिया है लेकिन उक्त ऋण चुका नहीं सके हैं एवं जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत कितने किसानों का कर्ज माफ किये गये और कितने डिफाल्टर हुए? 1 से 50 हजार रूपये तक कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 50 हजार से 1 लाख तक कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ और 1 लाख से 2 लाख तक कितने ओवरड्यू किसानों का कर्ज माफ किया गया एवं कितने जय किसान ऋण माफी योजना के पात्र किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया? उक्त क्रम में दोनों ही श्रेणी के कृषकों के संबंध में विदिशा व ग्यारसपुर विकासखण्डवार बैंकवार सहकारी समितिवार किसानों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या सरकार जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत कर्ज माफी के पात्र ऐसे कृषकों जिनका की ऋण माफ नहीं किया गया है, के ऋण माफ किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि है तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्यालयों हेतु भवन, पेयजल, विद्युत एवं शौचालय की व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

67. ( क्र. 1989 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने ऐसे विद्यालय संचालित हैं जहां पर भवन की आवश्‍यकता है? कृपया जनपदवार, स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा उक्त स्थान पर भवन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक भवन उपलब्ध करा दिया जायेगा? (ख) ऐसे कितने स्‍कूल है जहां पर छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं है? जनपदवार, स्‍कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि कब तक उक्त स्थानों पर पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समस्त स्‍कूलों में विद्युत व्यवस्था है? विद्युत विहीन शालाओं की जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि विद्युत विहीन सभी स्‍कूलों में कब तक विद्युत व्यवस्था की जायेगी? क्या सभी स्‍कूलों में बालक एवं बालिका शौचालय उपलब्ध हैं? हाँ तो वर्तमान भौतिक स्थिती क्या है? क्या वर्तमान में छात्रों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा है तथा नहीं तो एसे कितने विद्यालय हैं जहां पर पृथक छात्र-छात्राओं के शौचालय उपलब्ध नहीं है या जो वर्तमान में हैं परन्तु उपयोग लायक नहीं है? जानकारी स्‍कूलवार, जनपदवार उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि उक्त स्‍कूलों में शौचालय कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 08 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं संचालित हैं, जिनमें भवन की आवश्यकता है। विकासखण्डवार, शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान की विगत वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में भवन की मांग की गई थी, परंतु भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त रही है। आगामी वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में भवन की मांग के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सम्मिलित किए जाएंगे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार भवन निर्माण कराये जाएंगे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के संबंध में जानकारी निरंक है। (ख) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 22 शालाओं में पेयजल स्थाई स्त्रोत की उपलब्धता नहीं है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। जल-जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र स्थित शालाओं में पाइपगत जल आपूर्ती एवं शहरी क्षेत्र स्थित शालाओं में शिक्षा उपकर की राशि से स्थाई पेयजल व्यवस्था की जाना है। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शामिल किया जाएगा, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार कार्य कराया जाएगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र भीकनगाँव के 38 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को छोड़कर शेष शालाओं में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 21 शालाओं में बालक शौचालय एवं 15 शालाओं में बालिका शौचालय उपलब्ध नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। शेष शालाओं के शौचालय अच्छी स्थिति में हैं एवं छात्र-छात्राओं द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। विद्युत विहीन एवं शौचालय विहीन शालाओं में उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शामिल किया जाएगा, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार कार्य कराये जाएंगे

निर्माण कार्यों की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 2009 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कर्मचारियों एवं पंचायतों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं निर्माण कार्यों की जांच के संबंध में किन-किन के द्वारा शिकायती आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? प्राप्त शिकायतों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किनकिन अधिकारियों/कर्मचारियों/पंचायत सरपंच/सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच गठित की जाकर कार्यवाही की गई है? पदवार/नामवार विस्तृत विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार किनकिन के विरूद्ध गबन/वसूली/प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही कब-कब प्रस्तावित की गई है? नामवार विस्तृत विवरण देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार विभाग द्वारा कितनी राशि की वसूली एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं एवं कितनों के विरूद्ध प्रकरण लंबित हैं? लंबित रहने के कारण सहित जानकारी देवें एवं वूसली एवं अन्य कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (घ) विभाग द्वारा कुल वसूल राशि रूपये 28, 34, 836/- एवं 26 कार्यवाहियां पूर्ण की गई। अन्‍य वसूली हेतु लंबित राशि रूपये 79, 87, 800/- एवं लंबित कार्यवाही की संख्‍या 38 है। न्‍यायालयीन एवं प्रक्रियात्‍मक कारणों से उपरोक्‍त कार्यवाहियां लंबित है। शेष वसूली एवं अन्‍य कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

जल संरक्षण संवर्धन योजनांतर्गत कार्यों में की गई अनियमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

69. ( क्र. 2011 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20 में जल संरक्षण संवर्धन योजनांतर्गत सागर जिले की ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य प्रांरभ कराये जाने के प्रावधान किये गये थे? कार्यों के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा क्या नियम एवं निर्देश जारी किये गये थे? विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सागर जिले की ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण संवर्धन योजनांतर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये थे? वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने वर्तमान में प्रचलित हैं? पंचायतवार, नामवार, विकासखण्डवार विस्तृत विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) में स्वीकृत खेत तालाबों के निर्माण के संबंध में जिन ग्राम पंचायतों को केन्द्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वर्तमान में उनके संबंध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उन कार्यों के मौके पर न होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? प्राप्त खबरों के संबंध में जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कृत कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित जिले की पंचायतों में निर्मित खेत तालाबों की भौतिक स्थिति की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सागर जिले में ''जल संरक्षण संवर्धन योजना'' नाम की कोई योजना लागू नहीं है। सागर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास अंतर्गत जल संरक्षण व संवर्धन हेतु केवल स्‍वीकृत परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र के ग्रामों में वाटरशेड विकास कार्यों का क्रियान्‍वयन किया गया है। विभागीय निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है।        (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास अंतर्गत सागर जिले की ग्राम पंचायत पि‍परिया गोपाल जनपद पंचायत रहली को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्‍कृ‍ष्‍ट कार्य हेतु पुरस्कार प्राप्‍त हुआ है। ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल के संबंध में किसी दैनिक समाचार पत्रों में मौके पर कार्य न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्‍त न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 2012 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र-267 दिनांक 10-1-2022 एवं 7437 दिनांक 27-7-2022 के द्वारा जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ संविदा कर्मचारियों को जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं? उक्‍त आदेश का पालन किन-किन जिलों में किया गया है? (ख) क्‍या स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्‍य एवं जिला/जनपद पंचायतों में पदस्‍थ संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दिये जाने के अलग-अलग नियम हैं? हाँ तो उक्‍त नियमों की प्रति देवें यदि नहीं, तो क्‍या राज्‍य कार्यालय स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण भोपाल के आदेश क्र-1132 दिनांक 31/3/2022 द्वारा राज्‍य कार्यालय में पदस्‍थ संविदा कर्मचारियों को एरियर्स सहित लाभ प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ संविदा कर्मियों को अब तक लाभ क्‍यों नहीं दिया गया? कारण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिला/जनपद में पदस्‍थ संविदा कर्मियों को एरियर्स सहित वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? अब तक शासनादेशों के बावजूद संविदा कर्मचारियों को उक्‍त आर्थिक लाभ से वंचित रखने वाले किन-किन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पस्‍ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। समस्‍त जिलों में पालन किया गया परन्‍तु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटरर्स को एवं स्‍वच्‍छ भारत मिशन योजना अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त प्रशासनिक मद की 01 प्रतिशत राशि में पर्याप्‍त आवंटन की उपलब्‍धता न होने से जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ संविदा कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। (ग) प्रशासनिक मद में राशि का प्रावधान वर्ष 2022-23 के तृ‍तीय पूरक बजट में प्रस्‍तावित किया गया है। बजट आवंटन प्राप्‍त होने पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा। प्रश्‍नांश '''' अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आई.टी.आई. के पदों की भर्ती में अनियमितता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

71. ( क्र. 2013 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 26/5/2022 द्वारा प्रदेश में नवीन आई.टी.आई. स्‍थापना की स्‍वीकृति प्रदान करते हुये पदों की स्‍वीकृतियां प्रदान की हैं? शासनादेश की प्रति दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सतना जिले में किन-किन स्‍थानों पर नवीन आई.टी.आई. की स्‍थापना की गई है एवं उनमें प्राचार्य पद पर पदस्‍थ लोकसेवक की जानकारी पदस्‍थापना आदेश की प्रति सहित देवें एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक वह किन-किन पदों पर कब-कब कहाँ-कहाँ पदस्‍थ रहे? उक्‍त अवधि में कब-कब दण्डित किया गया? आदेशों की प्रति सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या यह सत्‍य है कि सतना जिले में नागोद में स्थिति उक्‍त संस्‍थान मनमाने ढंग से चयनित किराये के भवन में संचालित है, में सृजित किये गये तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया है? हाँ/नहीं? भवन-चयन, पदपूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की प्रति, प्राप्‍त आवेदनों की संख्‍या, पदवार मैरिट सूची, नियुक्ति समिति की बैठकों की कार्यवाही विवरण, साक्षात्‍कार समिति की कार्यवाही एवं साक्षात्‍कार के जारी पत्रों की प्रतिनियुक्ति आदेश सहित पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार नागोद आई.टी.आई. में नियमानुसार पदपूर्ति कब तक की जायेगी? साथ ही नियम विरूद्ध कार्य करने के लिये उत्‍तरदायी को कब तक निलंबित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण बतायें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है(ख) सतना जिले के विकासखण्‍ड रामपुर बाघेलान एवं नागोद में सत्र 2022 से नवीन आई.टी.आई. की स्‍थापना की गई है। रामपुर बाघेलान में श्री अजीत सिंह एवं नागोद में श्री रामदीन वर्मन प्रभारी प्राचार्य पद पर पदस्‍थ हैं। प्राचार्यों की प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक नियुक्ति एवं पदस्‍थ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार हैं। जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। आई.टी.आई. नागोद शासकीय जनपद पंचायत परिसर में स्थित भवन के ऊपरी माले में संचालित है। जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) आई.टी.आई. नागोद में पदों की पूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 2016 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बिछिया की ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों में से किन-किन सचिवों के विरुद्ध जांच जिला पंचायत मण्डला में वर्तमान में चल रही है? शिकायत प्राप्त होने का दिनांक, जांच प्रारंभ होने का दिनांक व वर्तमान स्थिति सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) ग्राम पंचायत राता, जनपद पंचायत बिछिया के वर्तमान सचिव के विरुद्ध कब-कब कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? आवेदक कमलेश झारिया द्वारा उक्त के विरुद्ध दिनांक 03.06.2022 को जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सी.ई.ओ. को शिकायत की गई है एवं दिनांक 2.8.2022 को जनसुनवाई में शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध करावें। उनमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि उक्त सचिव के विरुद्ध 3 संतानें होने की शिकायत जांच में सही पाई गई है? यदि हाँ, तो कार्यवाही में विलंब के क्या कारण हैं? विभाग अंतर्गत शासकीय कर्मचारी की 3 संतानें होने वाले जिले में ऐसे कितने प्रकरण हैं? उनके लंबित होने के क्या कारण हैं? (ग) ग्राम पंचायत झिगराघाट जनपद पंचायत बिछिया के वर्तमान सचिव के विरुद्ध वर्तमान में कौन-कौन सी शिकायतों की जांच चल रही है? जांच में अब तक क्या-क्या तथ्य पाए गए? शिकायत प्राप्त होने से लेकर अब तक लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं? कब तक कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्‍डला जिले के विधान सभा क्षेत्र बिछिया के अंतर्गत जनपद पंचायत बिछिया के 2 सचिव एवं जनपद घुघरी के 2 सचिवों के विरूद्ध जांच जिला पंचायत मण्‍डला में चल रही है। शिकायत प्राप्‍त होने की दिनांक, जांच प्रारंभ होने की दिनांक व वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत राता जनपद पंचायत बिछिया के वर्तमान सचिव श्री सरजू प्रसाद ध्रुर्वे के संबंध में सेवा में रहते हुए तीसरी संतान होने संबंधी शिकायत 03.06.2022 एवं 02.08.2022 को जनसुनवाई में की गई। शिकायतों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। शिकायतों में जिला स्‍तर से समिति गठित की गई। गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2023 के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रं0-5366 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। अतः जांच की कार्यवाही में विलंब किये जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। विभाग के अन्तर्गत शासकीय कर्मचारियों की तीन संतान होने से संबंधित प्रकरण की जानकारी कार्यालय के संज्ञान में नहीं आई है। (ग) ग्राम पंचायत झिगराघाट जनपद पंचायत बिछिया के वर्तमान सचिव श्री अईयालाल साहू की कार्य में लापरवाही एवं पंचायत कार्यालय में उपस्थित न होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। कार्यालयीन ज्ञाप क्रमं0-3734 दिनांक 02.12.2022 के द्वारा श्री साहू को सूचना पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिउत्तर पर कार्या.ज्ञाप क्रं0-4645 दिनांक 16 जनवरी 2023 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिछिया से अभिमत चाहा गया था। प्राप्त अभिमत के आधार पर श्री अईयालाल साहू सचिव ग्राम पंचायत झिगराघाट को कार्या. आदेश क्रमांक-5367 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा निलंबित किया गया।

बैठक में लिये गए निर्णयों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 2017 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मण्डला अंतर्गत जनपद पंचायत बिछिया की सामान्य प्रशासन की बैठक दिनांक 20.01.2023 के क्या-क्या एजेंडे थे? बैठक में क्या निर्णय लिये गए? लिये गए निर्णयों में से कितनों के आदेश जारी कर पालन किया जा चुका है? आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। क्या निर्माण शाखा का प्रभारी बदले जाने संबंधी निर्णय का आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। क्या जनपद अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों में पदस्थ उपयंत्रियों के सेक्टर बदलने के निर्णय के पालन में आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। जनपद की सामान्य प्रशासन समिति के निर्णयों के पालन नहीं करने के लिए कौन दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) विधानसभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत स्वीकृत ग्रेवल सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये गए हैं? निर्माण प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या वन विभाग से भूमि हेतु अनुमति लेने के आवेदन किये गए हैं? आवेदनों की दस्तावेजों सहित प्रतियां उपलब्ध करावें। प्रश्‍नकर्ता के द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति के लिए दिए गए प्रस्तावों में से स्वीकृति नहीं हो सकी सड़कों की स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी? स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं? ग्रेवल सड़क स्वीकृति व निर्माण के संबंध में वर्ष 20222023 में विभाग द्वारा जारी समस्त आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एजेण्‍डा एवं किये गए निर्णय पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है, 02 निर्णयों का पूर्ण एवं 01 का आंशिक पालन किया जा चुका है। आदेश/निर्देश की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। शेष निर्णयों का पालन विभिन्‍न कारणों से प्रक्रियाधीन है। जनपद की सामान्‍य प्रशासन समिति के निर्णयों का पालन नहीं करने के संबंध में परीक्षण उपरांत समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण निम्‍न कार्य अप्रारंभ हैं – 1. सूर्यपाटी से डुंगरिया ग्रेवल मार्ग लागत रूपये 43.26 लाख विकासखण्‍ड बिछिया, 2. छिवलाटोला से पटनीपानी ग्रेवल मार्ग लागत रूपये 117.68 लाख विकासखंड घुघरी 3. बगबूढा टोला चैनसिंह के घर से बैगाटोला होकर फडेज तक स्‍वीकृत राशि रूपये 39.59 लाख विकासखंड मवई वन विभाग से हुआ पत्राचार पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है। ग्रेवल सड़कों के प्राप्‍त प्रस्‍तावों में जिन सड़कों की स्‍वीकृति नहीं हो सकी है, उन सड़कों को शासन के नवीन दिशा-निर्देश (पत्र क्रमांक 9868 मनरेगा/म.प्र./एन.आर.सी/2023 भोपाल दिनांक              01-02-2023) अनुसार परीक्षण उपरांत स्‍वीकृति योग्‍य सड़कों की स्‍वीकृति दी जा सकेगी। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है।

लोक सेवकों का स्थानान्तरण

[स्कूल शिक्षा]

74. ( क्र. 2020 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका निगम सतना के वार्ड नं. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में कितने शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूल हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अभी तक इन वार्डों में शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूल क्यों नहीं खोला गया है और कब तक खोला जायेगा और कहाँ पर? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्लेखित वार्डों में कितनी आबादी है? इन वार्डों में इतनी आबादी होने के बाद सबसे ज्‍यादा शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूल की आवश्यकता इन्हीं वार्डों में है, फिर भी अभी तक नहीं खोला गया है, क्यों? (ग) प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्कूल खोलने के लिये क्या नियम हैं? नया प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्कूल खोलने के लिये कितने वर्ग मीटर भूमि होना आवश्यक है एवं क्या नियमावली है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) तीनों की विस्तार से अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें। (ङ) स्कूल शिक्षा विभाग स्थानान्तरण नीति निर्देश दिनांक 08-09-2022, 19-09-2022 के परि‍प्रेक्ष्‍य में सतना जिले में किन विद्यालयों में               किन-किन लोक सेवकों का स्थानान्तरण ऑनलाइन/ऑफलाइन किया गया? क्या स्थानान्तरण के समय पद रिक्त थे? क्या तत्समय स्थानान्तरण किये गये विद्यालयों में अतिशेष स्थिति नहीं थी? (च) प्रदेश में चल रही अतिशेष प्रक्रिया को रोक कर शिक्षकों/लोक सेवकों के लिये न्याय संगत निर्धारण कर निर्देश कब तक प्रसारित किए जायेंगे एवं कनिष्ठ को, जिसके कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है, अतिशेष के रूप में चिन्हित करने के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नांश वार्ड में शा. हायर सेकेण्डरी शाला संचालित नहीं है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में शाला उन्नयन का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) आबादी का संबध विभाग से नहीं है। शेषांश उत्तरांश '' अनुसार।               (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश '', '' एवं '' अनुसार है। (ड.) स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति निर्देश दिनांक 08.09.2022 एवं 19.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में ऑफलाइन नहीं अपितु ऑनलाइन स्थानांतरण किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी हाँ। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-02 में उल्लेखित विद्यालयों में तत्समय रिक्त पदों पर ही स्थानांतरण किये गये हैं। विद्यालय हेतु नियत सेटअप अनुसार विषयमान एवं संख्यामान से अतिशेष की स्थिति नहीं थी। (च) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कण्डिका 3.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिशेष के रूप में चिन्हांकन किया गया है। शेषांश स्थानांतरण नीति 2022 के तहत कार्यवाही प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उड़नदस्‍ता के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

75. ( क्र. 2021 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि वितरण बोर्ड आंचलिक संभाग रीवा द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में गठित उड़नदस्‍ता दल का प्रभारी एवं सदस्य कौन थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में उड़नदस्ता दल के प्रभारी एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा किस-किस प्रतिष्‍ठान एवं जगह पर कार्यवाही की गई तथा कार्यवाही के लिये किस वाहन का उपयोग किया गया? वाहन नंबर एवं मालिक का नाम बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक यात्रा पर कितना वाहन व्यय किया गया और किस संस्था द्वारा भुगतान किया गया? उड़नदस्ता दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा कितना यात्रा व्यय एवं भत्ता माहवार लिया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) अन्तर्गत उड़नदस्ता दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई अनियमियताओं के बारे में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या प्राप्त शिकायतों की जांच संभाग के सक्षम अधिकारी से कराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ङ) पूरे जिले के किसानों की खेती को (गेहूँ, चना, मसूर, सारसों) आवारा पशुओं द्वारा भयंकर नुकसान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किसानों की फसल को बचाने के लिये सरकार की क्या कार्ययोजना है?

 उएकिसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय संभाग रीवा के द्वारा आदेश क्रमांक 4111-12 दिनांक 06.01.2020 से रीवा संभाग के लिये एवं 4142-43 दिनांक 06.01.2020 से शहडोल संभाग के लिये आगामी आदेश तक संभागीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था। जिसके पश्चात दिनांक 22.03.2022 से कोरोना संक्रमण/लॉकडाउन एवं दिनांक 05.06.2020 से तीन केंद्रीय कृषि कानून प्रभावी होने से वर्ष 2020-21 में पृथक से संभागीय उड़नदस्ता दल का गठन नहीं किया गया। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (घ) कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच संबंधित आंचलिक अधिकारी से कराई जाती है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्यालय में शौचालय निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

76. ( क्र. 2024 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक मण्डला जिले के निवास विधानसभा अंतर्गत स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें               छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय नहीं हैं? (ख) उपरोक्त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें               कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) इन विद्यालयों में किस दिनांक तक छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण करा दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र में स्थित हायर सेकेण्डरी स्कूल में छात्र-छात्राओं के लिये              पृथक-पृथक शौचालय उपलब्ध है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शौचालय विहीन शालाओं में शौचालय निर्माण की स्‍वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बाईस"

एफ.पी.ओ. द्वारा संचालित कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

77. ( क्र. 2025 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) मण्‍डला जिले कि निवास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने एफ.पी.ओ. कार्यरत हैं तथा इनके द्वारा कौन-कौन से कार्य संचालित किये जा रहे हैं? विस्‍तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कार्यरत कितने एफ.पी.ओ. को केन्‍द्र शासन एवं म.प्र. शासन से नाबार्ड या अन्‍य योजनाओं में कितना-कितना ग्राण्‍ट मिला?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्‍डला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 03 एफ.पी.ओ. कार्यरत हैं। इनके द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यों से संबंधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेईस"

अपूर्ण जांच के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 2032 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/3189-90 दिनांक 25.11.2022 से जनपद शिक्षा केन्द्र नरसिंहगढ़ के पूर्व बी.आर.सी.सी सुरेन्द्र भदौरिया की नियुक्ति संबंधी एवं कार्यकाल संबंधी बिन्दुओं पर जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठित कर 07 दिवस में जांच प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या प्रश्‍न दिनांक तक जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की प्रति देवें। यदि नहीं, तो अभी तक जांच पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस हेतु कौन-कौन दोषी है?                        (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या नरसिंहगढ़ जनपद शिक्षा केन्द्र में पदस्थ बी.आर.सी.सी. के विरूद्ध गंभीर जांच प्रचलन में होने पर भी उन्हें नरसिंहगढ़ पदस्थ रखना उचित है तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय एवं कलेक्टर जिला राजगढ़ को इस संबंध में जांच प्रभावित होने की आपत्ति दर्ज कर अन्यत्र पदस्थ करने का अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक उक्त बी.आर.सी.सी. को जांच पूर्ण होने तक अन्यत्र पदस्थ किया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन अप्राप्‍त। पुन: पत्र क्र. 2826-27, दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने हेतु जांच दल को स्‍मरण पत्र जारी किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) श्री सुरेन्‍द्र सिंह भदौरिया, बी.आर.सी.सी., नरसिंहगढ़ को कलेक्‍टर एवं मिशन संचालक, जिला शिक्षा केन्‍द्र राजगढ़ के पत्र क्र. 2846, राजगढ़, दिनांक 17.02.2023 के द्वारा व्‍यवस्‍था स्‍वरूप जिला शिक्षा केन्‍द्र राजगढ़ सम्बद्ध किया जा चुका है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

संस्‍था के निरीक्षण में अनियमितता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

79. ( क्र. 2033 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1543 दिनांक 19.12.2022 के उत्‍तर की कंडिका (ख) अनुसार गुना जिले में युवा इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी गुना को संबद्धता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब उक्‍त संस्‍था का निरीक्षण किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त संस्‍था के निरीक्षण के दौरान क्‍या-क्‍या कमियां/‍ अनियमितता परिलक्षित हुई? निरीक्षण टीप सहित संस्‍था के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या उक्‍त संस्‍था द्वारा मान्‍यता हेतु निर्धारित मापदण्‍डों/शर्तों की पूर्ति न कर अपूर्ण सुविधाओं एवं अव्‍यवस्‍था सहित संस्‍था का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त संस्‍था की जांच कर आवश्‍यक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍न क्रमांक 1543 दिनांक 19.12.2022 के उत्‍तर की कंडिका (ख) अनुसार प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित गुना जिले में Yuva Institute of Pharmacy, Guna को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, दिल्‍ली द्वारा मान्‍यता दिये जाने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है। प्रश्‍न दिनांक तक Yuva Institute of Pharmacy, Guna का दिनांक 14.09.2021 को कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत ऑनलाइन निरीक्षण विश्‍वविद्यालय द्वारा कराया गया, जिससे विश्‍वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निम्‍न सदस्‍यों द्वारा किया गया:- 1. डॉ. दीप्‍ती जैन, प्रोफेसर एम.ओ.पी.एस., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल। 2. डॉ. सुमन रामटेके, प्रोफेसर एम.ओ.पी.एस., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल। 3. डॉ. राजेश भार्गव, उप कुलसचिव (शैक्षणिक), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त संस्‍था के निरीक्षण के दौरान निम्‍न कमियां/अनियमितता परिलक्षित हुईं :-1. प्राचार्य को पी.ए.डी उपाधि उपरांत 05 वर्ष का आवश्‍यक अनुभव के संबंध में। 2. लैब में स्‍थायी प्‍लेटफार्म होने के संबंध में। 3. वेतन आहरण, उपकरण व पुस्‍तकों के दस्‍तावेज आवश्‍यक होने के संबंध में। उपरोक्‍त कमियों की पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र करने पर सशर्त संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। उपरोक्‍त कमियों से निरीक्षण समिति द्वारा ऑनलाइन निरीक्षण के समय ही संस्‍था को अवगत कराया गया। संस्‍था द्वारा उपरोक्‍त कमियों की पूर्ति कर दी गई है। इस आशय का संस्‍था द्वारा शपथ-पत्र दिया गया है। निकट भविष्‍य राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल द्वारा इस संस्‍था का भौतिकी निरीक्षण किया जाना है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को मिलने वाली अनुदान योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

80. ( क्र. 2039 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले एवं जुन्नारदेव विधानसभा में किसानों के लिए कृषि विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं में अनुदान की कितनी राशि प्रति इकाई की पात्रता है? (ख) किसानों हेतु खेत तालाब की वर्तमान लागत कितनी है तथा अनुदान राशि कितनी मिलती है? जुन्नारदेव विधानसभा में स्वीकृत खेत तालाब की विगत तीन वर्षों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) छिन्दवाड़ा जिला एवं जुन्‍नारदेव विधानसभा में जैविक कृषि कितने हेक्टेयर में कितने किसानों द्वारा की जा रही है? जैविक कृषि पर प्रति हेक्टेयर कितनी राशि किसानों को प्रदाय की जाती है? (घ) छिन्दवाड़ा जिले में किसानों के बच्चों को पढ़ने हेतु कृषि महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था, वह कब तक चालू होगा एवं भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले एवं जुन्‍नारदेव विधानसभा में किसानों के लिए कृषि विभाग की योजनाओं में अनुदान की राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) खेत तालाब योजना विभाग में संचालित नहीं है। अत: विगत 03 वर्ष की जानकारी निरंक है। (ग) छिन्‍दवाड़ा जिला एवं जुन्‍नारदेव विधानसभा में जैविक कृषि के रकबा एवं किसानों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जैविक कृषि पर प्रति हेक्‍टेयर किसानों को राशि प्रदाय करने की योजना संचालित नहीं है। (घ) म.प्र. शासन के आदेश क्र. बी-4/ 11/2019/14-2/4435 दिनांक 04 अक्‍टूबर 2019 द्वारा छिन्‍दवाड़ा जिले में कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना हेतु सैद्धान्तिक स्‍वीकृति प्रदान की गई है। समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

मनरेगा में अनियमितता के प्रकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 2040 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) जिला धार में मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 से 2022-23 में प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितना व्‍यय किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) का अनुसार किए गए व्‍यय का वर्षवार पत्रक एवं किए गए कम व्‍यय का कारण बताएं। (ग) जिला धार में मनरेगा में भ्रष्‍टाचार तथा अनियमितता के कितने प्रकरण हुए तथा उसमें कितनी राशि शामिल है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार बतावें। (घ) जिला धार में मनरेगा के तहत हितग्राही मूलक तथा समुदाय मूलक कार्य अनुसार बतावें कि कितनी-कितनी संख्या में कार्य किए गए तथा उसमें कितना-कितना खर्च हुआ? 2018-19 से 2022-23 की वर्षवार जानकारी दें। (ड.) वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक अकुशल मजदूरी भुगतान तथा सामग्री पर भुगतान कितना-कितना किया गया? वर्षवार बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' पर है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' पर है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' पर है। (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' पर है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

विद्यार्थियों एवं अध्‍यापकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

82. ( क्र. 2041 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित तथा जनजाति विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक (कक्षा 1 से 8) शासकीय विद्यालयों की संख्या, उनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या एवं नामांकन वर्षवार बताएं। इन वर्षों में स्कूल शिक्षा पर कुल मिलाकर कितना-कितना खर्च किया गया? (ख) वर्ष 2022-23 की स्थिति में बतावें कि प्राथमिक शिक्षा में स्कूल विभाग तथा आदिम जाति विभाग के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में कुल नामांकन कितना-कितना है तथा विद्यालयों की संख्या कितनी-कितनी है? (ग) वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक शासकीय विद्यालय में पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 तक के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? वर्ष में कक्षा कितने दिन लगी तथा कितने हितग्राहियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया? वर्षवार बताएं। (घ) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय में किस-किस माह में किस-किस दिनांक को कक्षा लगी? दोनों वर्षों में कुल मिलाकर कितने दिन विद्यालय चालू रहे? वर्ष 2012-13 से            2022-23 तक शासकीय प्राथमिक शाला में कितने-कितने हितग्राहियों को पुस्तकें, गणवेश तथा सायकल प्रदान की गई? तीनों की अलग-अलग लागत क्या है? वर्षवार बताएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अतिशेष शिक्षकों के पोर्टल पर लापरवाही

[स्कूल शिक्षा]

83. ( क्र. 2050 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है की सत्र 2022-23 में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन स्थान्तरण के पूर्व पोर्टल को अपडेट नहीं किया था? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या विभाग की लापरवाही के चलते एक ही पद पर विद्यालयों में एक से अधिक शिक्षकों के स्थानान्तरण कर दिए गये, जिससे ज्यादातर विद्यालयों में शिक्षक अतिशेष हो गये हैं? अतिशेष में किन शिक्षकों को अतिशेष माना है, नये या पुराने? जानकारी देवें। (ग) क्या विभाग में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद पोर्टल पर प्रतिमाह अपडेट नहीं होते हैं? यदि हाँ, तो उक्त अतिशेष शिक्षकों के प्रकरण में की गयी लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? इनके खिलाफ किस-किस प्रकार की क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र./एजुकेशन पोर्टल/MIS/2021-22/83 दिनांक 19/09/2022 के द्वारा स्थानांतरण नीति के क्रम में दिए गए निर्देश के तहत समस्त लोकसेवकों की जानकारी को पोर्टल पर अद्यतन करने संबंधी कार्यवाही की गई है (ख) जी नहीं, स्थानांतरण के कारण अतिशेष की स्थिति नहीं बनी है, स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.2 के अनुसार अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किये जाने संबंधी प्रावधान है। (ग) एजुकेशन पोर्टल पर डायनेमिक रूप से शिक्षकों/कर्मचारियों के पे-रोल जनरेशन के आधार पर अपडेट होता है। समस्त शासकीय सेवकों को उनसे संबंधित जानकारियां अद्यतन करने हेतु प्रतिवर्ष अवसर दिया जाता है। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद संबंधित संस्था के नियत सेटअप एवं पे-जनरेशन के आधार पर डायनेमिक रूप से प्रदर्शित होते हैं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में घटता शैक्षणिक स्तर

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

84. ( क्र. 2051 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी 2018 के पश्चात कितने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, किन-किन कारणों से, कहाँ-कहाँ बंद हैं? बंद होने के क्या-क्या कारण रहे हैं? प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कालेजों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) क्या उक्त अवधि में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने का मुख्य कारण राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के निजी महविद्यालयों की गुणवत्तावि‍हीन शिक्षा रही, जिससे इन विद्यालयों में डिग्री लिए सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो गया? इसका आंकलन विभाग ने कब-कब किया? (ग) उक्त अवधि में प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल कितनी सीटें किस-किस कॉलेज में खाली रही? वर्षवार जानकारी देवें तथा इन कॉलेजों में शासन की मान्यता/नियम के अनुरूप कौनकौन से शिक्षक कहाँ-कहाँ अध्यापन करवा रहे हैं? उनकी सूची, उनके नाम, उनकी योग्यता सहित उपलब्ध करवाएं। (घ) प्रदेश में वर्तमान में संचालित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की जांच उक्त अवधि में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की तथा क्या-क्या कमियाँ पाई तथा उनके खिलाफ                    किस-किस स्तर की क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 01 जनवरी 2018 के पश्‍चात कुल 27 इंजीनियरिंग महाविद्यालय बन्‍द हुए। 11 इंजीनियरिंग महाविद्यालय निजी विश्‍वविद्यालय के रूप में स्‍थापित हुए है। बन्‍द/पृथक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। संबंधित संस्‍था के अनुरोध, देश एवं प्रदेश स्‍तर पर छात्रों की अन्‍य रोज़गार में रूचि और व्‍यवसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति रूझान कम होने के कारण यह इंजीनियरिंग महाविद्यालय बन्‍द हुये। निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्‍तर के उन्‍नयन हेतु विभाग द्वारा राज्‍य स्‍तरीय रैकिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2018-2019 से 2022-2023 तक प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल रिक्‍त सीटों की संस्‍थावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। शिक्षकों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मार्गों के प्रस्ताव पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 2052 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर (महात्मा गांधी नरेगा शाखा) के पत्र क्र 51, दिनांक 24.01.23 द्वारा अधीक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न 43 मार्ग (ऐप्रोच रोड, सुदूर सड़क, ग्रेवल सड़क, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से संबंधित नस्ती/पत्राचार उपलब्ध करायें। उक्त 43 मार्गों की स्वीकृति कब तक की जावेगी? (ख) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर संभाग द्वारा प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 2423, दिनांक 6.1.23 पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक उक्त मार्गों को स्वीकृत किया जावेगा?                     (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा मा. विभागीय मंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक-89/भोपाल/22, दिनांक 15.09.22131/भोपाल/22, दिनांक 18.12.22 एवं 12/भोपाल/23, दिनांक 13.01.23 पर आज दिनांक तक        क्याक्या कार्यवाही की गई? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित पत्रों के संबंध में प्रश्‍नकर्ता को किये गए पत्राचारों की प्रति उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9868 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा जारी निर्देशों के तहत परीक्षण किया जाकर यथोचित कार्यवाही हेतु परिषद् के पत्र क्रमांक 10076 दिनांक 04.02.2023 के द्वारा प्रस्ताव मूलत: जिले को प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। सुदूर सड़क के कार्य वृहद लागत एवं सामग्री मूलक है। ग्राम पंचायत के सीमित लेबर बजट एवं योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के संधारण की बाध्यता होने के कारण कार्यों की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्‍नाधीन पत्र में प्रस्तावित 12 मार्गों में से 01 मार्ग हर्रई से डूंडा मार्ग में बी.टी. रोड बनी हुई है। शेष 11 मार्गों के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उल्लेखित पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।               (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

खेत-तालाब की जांच का निराकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

86. ( क्र. 2053 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रंमाक 284, दिनांक 19.12.2022 के उत्तरांश (क) अनुसार उपयंत्री/सरपंच/ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक इमलिया-18 पर राशि 42.97 लाख वसूली अधिरोपित की गई किन्तु मात्र एक ग्राम पंचायत पर जांचकर कार्यवाही अधिरोपित की गई किन्तु प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा की अनेकों ग्राम पंचायत मुख्यतः- बेलखेड़ा/समदपुरा/सहित शहपुरा एवं बेलखेड़ा के आस-पास से लगी ग्राम पंचायतों को किस आधार पर जांच में शामिल नहीं किया गया?                             (ख) प्रश्‍नकर्ता के द्वारा खेत तालाब की निष्पक्ष जांच हेतु लगातार पत्राचार किया जाता रहा जिसके प्रतिउत्तर आज दिनांक तक अपेक्षित रहे तथा खेत तालाब की जांच हेतु जिला स्तरीय दल द्वारा अनेकों जानकारी छुपाकर उत्तर दिया गया है, तो बताया जावे कि प्रश्‍नांश (क) में वर्णित ग्राम पंचायतों एवं स्थानों में निर्मित खेत तालाबों की जांच कब तक की जावेगी? अभी तक जांच हेतु दिये गये पत्रों के प्रतिउत्तर एवं नस्ती प्रदान की जावे। (ग) प्रश्‍नकर्ता के द्वारा खेत तालाब की जांच में निष्पक्षता पर उठाये गये प्रश्‍नों का निराकरण विभाग कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर का पत्र क्रमांक 544 दिनांक 24.06.2022 में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जबलपुर के माध्‍यम से अन्‍य जनपद के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के द्वारा जनपद पंचायत शहपुरा के अंतर्गत बेलखेडा/समदपुरा सहित शहपुरा एवं बेलखेड़स के आसपास लगी 68 पंचायतों में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में जनपद पंचायत शहपुरा के अंतर्गत 44 सामुदायिक तालाब एवं 364 हितग्राही मूलक खेत तालाबों का निरीक्षण जनपद पंचायत पाटन एवं पनागर के सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों की टीम बनाकर जांच की गयी। जांच में 66 ग्राम पंचायतों में अनियमितता नहीं पायी गयी, दो ग्राम पंचायत               1. इमलिया 18 के 22 खेत तालाब जिनकी लागत 42.97 लाख स्‍थल निरीक्षण के दौरान व्‍यय राशि की अनुकूल कार्य होना नहीं पाया गया, तत्‍संबंध में राशि वसूली हेतु संबंधितों के विरूद्ध धारा 89 का प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया गया। उक्‍त आदेश के विरूद्ध संबंधितों ने मान. उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर से स्‍थगन प्राप्‍त किया है। 2. ग्राम पंचायत कूडाकला के हितग्राही श्री बलराम के खेत तालाब एवं हजारी के खेत तालाब में कुल राशि रू. 40500/- अधिक व्‍यय परिलक्षित होना पाया गया। उक्‍त संबंध में इंजीनियर एवं सचिव के द्वारा कुल राशि रू. 27000/- दिनांक 09.12.2022 एवं 31.01.2023 को जमा किये गये। अत: प्रधान कीर्ति पटेल द्वारा वसूली योग्‍य राशि न जमा करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व विभाग जबलपुर को कार्यालयीन पत्र क्र. 603 दिनांक 21.02.2023 के माध्‍यम से आर.आर.सी. की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जांच प्रतिवेदन, वसूली आदेश, स्‍थगन आदेश, वसूली जमा पर्ची एवं आर.सी.सी. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'', '' एवं '' अनुसार है। (ख) मान. महो. जी के पत्र क्र. 63 दिनांक 13.01.2023 के क्रम में कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. संभाग जबलपुर से पुन: जांच कराई गई, कार्यपालन यंत्री के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्राप्‍त सूची में ग्राम पंचायत बेलखेड़ा दर्ज नहीं होने से ग्राम पंचायत बेलखेड़ा में जांच नहीं की गई, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी शहपुरा के पत्र क्र. 367 दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रस्‍तुत जानकारी ग्राम पंचायत बेलखेड़ा एवं बरबटी में कोई भी खेत तालाब निर्माण कार्य नहीं कराया गया था। यही कारण है कि वहां पर जांच नहीं हुयी थी। शेष समस्‍त ग्राम पंचायतों को जांच में शामिल किया गया है। अत: पुन: जांच कराये जाने की आवश्‍यक प्रतीत नहीं होती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ग) शिकायत की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जबलपुर के माध्‍यम से अन्‍य जनपद के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री की टीम के माध्‍यम से करायी जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

टैक्स चोरी करने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

87. ( क्र. 2066 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर/पचोर एवं सब्जी मण्‍डी सारंगपुर में लाइसेंसधारी व्यपारियों के नाम एवं               कितनी-कितनी राशि टैक्स की जमा की गई है? व्यापारियों के नाम स्टॉक बुक अनुसार क्रय-विक्रय की गई सामग्री की जानकारी देवें। (ख) कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर/पचोर में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक स्थानीय मण्डी निधि से किस-किस कार्य के लिये कितनी राशि के प्रस्ताव पारित कर कार्य कराये गये? कार्य का नाम, प्रस्ताव क्र., दिनांक, एवं राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्या कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर अर्न्तगत सचिव के द्वारा स्थानीय मण्डी निधि से निर्माण कार्य बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कराये गये हैं, जिसकी शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) सब्जी मण्‍डी सारंगपुर में काफी मात्रा में सब्जी का व्यापार होता है परन्तु सचिव के द्वारा बहुत की कम मात्रा में व्यापारियों के द्वारा सब्जी क्रय-विक्रय की रसीद काट कर मण्‍डी के टैक्स की चोरी की जा रही है? यदि हाँ, तो चोरी को रोकने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कब-कब औचक निरीक्षण किया गया? औचक निरीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''', '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक स्थानीय मण्डी निधि से सक्षम स्वीकृति से कराये जा रहे कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। बगैर सक्षम स्वीकृति के कोई कार्य नहीं कराये गये है और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रस्तुत जानकारी अनुसार मण्डी समिति सारंगपुर में सब्जी मण्डी व्यापारियों द्वारा जितनी मात्रा में सब्जी क्रय की जाती है उसी का मण्डी शुल्क वसूल कर संबंधित को सम्पूर्ण राशि की रसीद जारी की जाती है। मण्डी समिति में किसी प्रकार की टैक्स चोरी नहीं हो रही है। औचक निरीक्षण नहीं किया गया है। समय-समय पर रोस्टर अनुसार निरीक्षण किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय कन्या उ.मा.वि में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 2069 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उ.मा.वि. मॉडल बड़नगर को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. भवन 2021/181 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग को बनाया गया था? उक्त आदेश में संशोधन किया गया है तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ख) शासकीय कन्या उ.मा.वि. बड़नगर के भवन की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के सबंध में विधानसभा तारंकित प्रश्‍न क्र. 218 दिनांक 08.03.2022 को प्रश्‍नाधीन स्कूल में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत करने की माननीय मंत्री जी द्वारा जानकारी दी गई परंतु एक वर्ष पश्चात भी निर्माण कार्य प्रांरभ नहीं होने के क्या कारण हैं? (ग) लोक निर्माण विभाग को शासकीय कन्या उ.मा.वि. बड़नगर में निर्माण कार्य संशोधन की सूचना विभाग द्वारा कब भेजी गई? प्रति उपलब्ध करावें। अगर नहीं तो विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। शासन उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति उज्जैन जिले में पूर्व में स्वीकृत बाउण्ड्रीवॉल के विभिन्न कारणों से आवश्यकता न होने से निरस्त होने के फलस्वरूप दी गई है। परिणाम स्वरूप लोक निर्माण विभाग उज्जैन से राशि के समायोजन एवं बचत की जानकारी प्राप्त न होने से प्रश्‍नाधीन नवीन निर्माण हेतु राशि जारी नहीं की जा सकी एवं निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार संशोधित आदेश दिनांक 11.02.2022 को जारी किया गया, जिसकी प्रति संभागीय परियोजना यंत्री जिला क्रियान्वयन इकाई उज्जैन को दी गई है। विलंब उत्तरांश '' अनुसार जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण है, जो प्रक्रियागत है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

89. ( क्र. 2070 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के पृ.क्र. 240/नि.स./एफ-17 (क)/जि.पं./2022 अम्बाह दिनांक 10.06.2022 एवं पुनः कलेक्टर जिला मुरैना के माध्यम से पत्र क्र. 725/नि.स./एफ-002 (क)/12/2022 अम्बाह दिनांक 30.12.2022 द्वारा श्री आर.के. गोस्वामी, तात्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह एवं पोरसा के कार्यकाल में किये गऐ निर्माण कार्यों एवं भुगतानों तथा भौतिक सत्यापन के सम्बध में बिन्दुवार कोई जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जनप्रतिनिधि से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को कोई पत्र प्राप्त हुऐ हैं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्त बिन्दुवार जानकारी जनप्रतिनिधि को प्रश्‍न दिनांक तक क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार चाही गई बिन्दुवार जानकारी को समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करवाए जाने हेतु शासन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार श्री आर.के. गोस्वामी, तात्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह एवं पोरसा के कार्यकाल में किये गऐ निर्माण कार्यों एवं भुगतानों तथा भौतिक सत्यापनों की जाँच किये जाने हेतु सदन के माध्यम से एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित कर प्रश्‍नकर्ता के समक्ष जाँच किया जाना प्रस्तावित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा के पत्र क्रमांक 1449 दिनांक 14.07.2022, पत्र क्रमांक 1623 दिनांक 29.07.2022, पत्र क्रमांक 3605 दिनांक 03.01.2023 एवं ई-मेल दिनांक 15.07.2022 के माध्‍यम से जानकारी उपलब्‍ध करायी गई। शेष बिन्‍दुओं की जानकारी जिसमें ग्राम पंचायतों के बिल वाउचर, मस्‍टर रोल इत्‍यादि ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेख होने से कार्यालय मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा के पत्र क्रमांक 1447 दिनांक 14.07.2022 से ग्राम पंचायतों से जानकारी चाही गई। विस्‍तृत जानकारी होने से संकलित की जा रही है। श्री आर.के. गोस्‍वामी प्रभारी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्‍बाह जिला मुरैना की पदस्‍थापना अवधि दिनांक 18.05.2022 से 03.06.2022 तक कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं हुए एवं किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश '''' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।             (घ) कलेक्‍टर जिला मुरैना के आदेश अनुसार जिला पंचायत मुरैना के आदेश क्रमांक 1775 दिनांक 13.02.2023 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की अध्‍यक्षता में 03 सदस्‍यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन एवं व्यय

[स्कूल शिक्षा]

90. ( क्र. 2071 ) श्री कमलेश जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले के शासकीय विद्यालयों के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा नवीन कक्ष निर्माण तथा बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु जिला मुरैना को कब-कब                कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? वर्षवार तथा ब्लॉकवार जानकारी उपलब्ध करवाएं।                 (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में विभाग को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किस-किस स्थान तथा किस-किस स्कूल में क्या-क्या मरम्मत एवं रख-रखाव तथा नवीन कक्ष तथा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उक्त मरम्मत/निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु किस-किस माध्यम से तथा किस-किस समाचर पत्र में विज्ञप्ति जारी की गई? किस-किस कार्य हेतु किस-किस कार्य एजेन्सी द्वारा कोटेशन प्राप्त किये गए? किस-किस कार्य एजेन्सियों को कार्य दिया गया? किस-किस कार्य पर क्या-क्या व्यय किया गया? समस्त जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्तियों की छायाप्रति तथा कोटेशनों की छायाप्रति तकनीकी स्वीकृति तथा भुगतान किये गए बिल एवं व्हाउचरों की छायाप्रिति उपलब्ध करवाएं।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। प्रश्‍नाधीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के नवीन कक्ष तथा बाउण्ड्रीवॉल की जानकारी निरंक है। (ग) प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में मरम्मत/निर्माण कार्य संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा कराए जा रहे हैं। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में भवन प्रभारी द्वारा समिति निविदा प्राप्त की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है।

डुप्लीकेट जॉब कार्ड की समस्या

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 2074 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र जबेरा अंतर्गत जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में डुप्लीकेट जॉब कार्ड की समस्या के कारण प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों को अपात्र किया गया है? यदि हाँ, तो अपात्र किए गए हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या इन अपात्र किए गए हितग्राहियों की समग्र परिवार आई.डी. में परिवार अलग है? यदि हाँ, तो इनके जॉब कार्ड में सुधार कर इन हितग्राहियों को पात्र क्यों नहीं किया जा रहा है? डुप्लीकेट जॉब कार्ड वाले हितग्राहियों का परीक्षण कराने के लिए क्या कोई टीम गठित की गई है? यदि हाँ, तो कब तक परीक्षण कराकर पात्र किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।              (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला पंचायत को शासन से प्राप्‍त राशि की जानकारी

 [पंचायत और ग्रामीण विकास]

92. ( क्र. 2077 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत को विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार एवं राज्‍य सरकार से राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो जिला पंचायत बालाघाट को वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से व्यय किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि कब-कब की गई? (ग) क्या‍ जिला पंचायत बालाघाट को केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि से व्यय/आहरण करने हेतु सक्षम अधिकारी/सम्यक प्राधिकार से व्यय/आहरण करने की मंजूरी प्राप्त की गई है? यदि हाँ तो प्राप्त मंजूरी की कार्यालयीन नस्ती/अभिलेख/दस्तावेज स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें। (घ) जिला पंचायत को प्राप्त राशि के व्यय/आहरण संबंधी सक्षम प्राधिकारी/सम्यक प्राधिकार म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम/नियम के अनुसार किसको प्रदत्त किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम के नियम मध्‍यप्रदेश पंचायत (मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्‍य ) नियम 1995 के बिन्‍दु 04 के बिन्‍दु ''नौ'' अनुसार राशि के व्यय/आहरण संबंधी सक्षम प्राधिकारी/सम्यक प्राधिकार मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी को प्रदत्‍त किये गये हैं।

गौशालाओं के निर्माण का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 2078 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले सहित नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2019 से 07/02/2023 तक किन-किन स्थानों पर गौशालाओं के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई? उनमें से कितनी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है? कितनों का अपूर्ण है तथा कितनों का अप्रारंभ है? वर्षवार विवरण दें। कितनी गौशालाओं हेतु कितनी राशि का भुगतान किया? कितनी राशि देना शेष है? (ख) क्या विभाग के अन्तर्गत दोहरी सम्पर्कता हेतु केन्द्र व राज्य सरकार की सड़क निर्माण की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को दोहरी सम्पर्कता हेतु सड़क निर्माण की कोई योजना प्रारंभ की जाएगी? प्रश्‍नकर्ता द्वारा कितनी सड़कों के प्रस्ताव 01 जनवरी 2019 से 07/02/2023 तक प्रेषित किए हैं? नाम सहित विवरण दें। (ग) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 5061, दिनांक 18 मार्च 2021 के प्रश्‍नांश (क) से (ड.) के उत्तर में बताया गया था कि प्रश्‍नांश (क) से (ड.) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (घ) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 22, दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के प्रश्‍नांश (ड.) के उत्तर में बताया गया था कि जानकारी संकलित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी संकलित कर ली गई है? वर्षवार विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले सहित नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2019 से 07/02/2023 तक कुल 101 गौशालाओं हेतु कुल रूपये 3574.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत गौशालाओं में से कुल 16 गौशालाएं पूर्ण, 76 गौशालाएं अपूर्ण एवं 9 अप्रारंभ है। पूर्ण एवं प्रगतिरत 92 गौशालाओं हेतु रूपये 2131.10 लाख राशि का भुगतान किया गया। कार्य मूल्यांकन अनुसार रूपये 111.19 लाख भुगतान लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार जी नहीं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एकल संपर्क विहीन राजस्व ग्रामों को जोड़ने की योजना है। दोहरी सम्पर्कता हेतु सड़क निर्माण की कोई योजना प्रारंभ की जावेगी, बताया जाना संभव नहीं है। प्रस्तावित सड़कों की प्रस्तावित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा 01 जनवरी 2019 से 07/02/2023 तक सड़कों के प्रस्ताव कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को संबोधित प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है।           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (घ) प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्‍नांश में अंकित प्रश्‍न की संपूर्ण जानकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा तत्समय ही प्रेषित की थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है।

सी.एम. राइज व पी.एम. श्री स्कूल खोलने की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

94. ( क्र. 2079 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में कितने स्थानों पर सी.एम. राइज स्कूल खोलने की स्वीकृति प्राप्त होकर स्कूल प्रारंभ कर दिए गए हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूलों के प्रस्ताव सी.एम. राइज स्कूल हेतु शासन के पास प्रेषित होकर स्वीकृति हेतु लम्बित हैं? विद्यालय के नाम एवं स्थान सहित विवरण दें। (ग) क्षेत्र में सी.एम. राइज स्कूल के निर्माण हेतु विभाग बेडावन व झिरमिरा के मध्य 500 बीघा शासकीय भूमि पर खोलने व मडावड़ा, चिरौला हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं? यदि हाँ, तो शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है? (घ) क्या केन्द्र सरकार योजना अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में पी.एम. श्री स्कूल खोलने हेतु किन-किन स्थानों/विद्यालयों का चयन किया गया है? नाम एवं राशि सहित विवरण दें। (ड.) शासन द्वारा माध्यमिक विद्यालय निपानिया एवं भीकमपुर जो शासन के मापदण्डों के अनुरूप है, हाई स्कूल खोलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (च) क्या कारण है कि वर्ष 2017-18 में निर्मित बुरानाबाद मिडिल स्कूल की नवीन बिल्डिंग, जो खाली है में कक्षाएं क्यों संचालित नहीं की जा रही हैं? क्या यह सही है कि वर्तमान में जहां मिडिल स्कूल संचालित हैं, वह भवन जीर्णशीर्ण है? नवीन बिल्डिंग में विद्यालय कब तक शिफ्ट कर दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एक स्थान, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खाचरोद। (ख) 25 विद्यालय, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेडावन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मडावड़ा एवं शासकीय माध्यमिक शाला चिरौला को सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण हेतु प्रस्तावित सूची में सम्मिलित किया गया हैं। (घ) पी.एम. श्री विद्यालयों के चयन की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है। (ड.) वर्तमान में कैबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी.एम. राइज योजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। अतः उन्नयन संबंधी कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (च) वर्ष 2018 में माध्‍यमिक विद्यालय के नवीन भवन में शौचालय की उपलब्‍धता नहीं होने से संचालित नहीं किया गया। माध्‍यमिक विद्यालय बुरानाबाद का भवन जीर्णशीर्ण नहीं है। माध्‍यमिक विद्यालय के नवीन भवन परिसर में हाई स्कूल बुरानाबाद का नवीन भवन निर्मित हो गया है, जिसमें शौचालय की उपलब्‍धता है। अत: माध्‍यमिक विद्यालय बुरानाबाद को नवीन भवन में बोर्ड परीक्षा उपरांत शिफ्ट कर लिया जाएगा।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

शासकीय एवं प्रायवेट स्कूलों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 2081 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में कितने सरकारी और कितने प्रायवेट स्कूलों का संचालन किया जा रहा है? (ख) नरसिंहपुर जिले में कितने सरकारी स्कूलों का संचालन भवनों में किया जा रहा है और कितने स्‍कूल भवन विहीन हैं? (ग) क्या भवन विहीन स्कूलों में भवनों का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी प्रदान करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) नरसिंहपुर जिले में 92 शासकीय हाई स्कूल एवं 97 शासकीय हायर सेकेण्डरी तथा 49 अशासकीय हाई स्कूल व 82 अशासकीय हायर सेकेण्डरी एवं कक्षा 1 से 8 तक 911 शासकीय स्‍कूल संचालित है। (ख) नरसिंहपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 64 हाई स्कूल एवं 68 हायर सेकेण्डरी स्कूलों को भवनों में संचालित किया जा रहा है। 28 हाई स्कूल एवं 11 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है। उक्त 28 हाई स्कूलों का संचालन माध्यमिक शाला भवनों एवं 11 हायर सेकेण्डरी शालाओं का संचालन हाई स्कूल भवन तथा अतिरिक्त कक्ष/प्रयोगशाला कक्षों में संचालन किया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के समस्‍त 911 स्‍कूल भवनों में संचालित है। (ग) एवं (घ) शाला भवन निर्माण बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

औद्योगिक निवेश हेतु समिट पर व्‍यय

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

96. ( क्र. 2085 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा बुलाई गई औद्योगिक निवेश हेतु समिट में कितनी देश एवं विदेशों की कंपनियों ने भाग लिया? सूची सहित बताएं। (ख) औद्योगिक निवेश हेतु बुलाई गई समिट में कितना व्‍यय किया गया एवं कितने उद्योगों हेतु निवेश दिया गया? सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) राज्‍य में बाहर की कंपनियों द्वारा कितना निवेश किया गया है एवं देश की कितनी कंपनियों द्वारा निवेश किया गया? सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) राज्‍य में कितने नवीन उद्योग खुलने की संभावना है और यह उद्योग कहाँ-कहाँ स्‍थापित किये जायेंगे? सूची उपलब्ध करायें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगाँव ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग द्वारा दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में कितनी देश एवं विदेशों की कंपनियों ने भाग लिया की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है तथापि ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में भाग लिए विदेशी प्रतिनिधि/बायर्स की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) औद्योगिक निवेश हेतु बुलाई गई समिट जी.आई.एस. 2023 इंदौर में हुए व्‍यय का लेखा परीक्षित विवरण, इस हेतु चयनित नेशनल पार्टनर सी.आई.आई. से, अद्यतन विवरण अपेक्षित है। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 अंतर्गत प्राप्‍त निवेश आशय प्रस्‍ताव की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) प्राप्‍त निवेश प्रस्‍ताव में से विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत बाहर की कंपनियों द्वारा किया गया निवेश एवं देश की कंपनियों द्वारा किया गया निवेश की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. के औद्योगिक क्षेत्रों एवं बाहर के वृहद नवीन उद्योग खुलने की संभावना एवं कहाँ-कहाँ स्‍थापित किये जायेंगे की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।

शिक्षकों की पदोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

97. ( क्र. 2086 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षक व व्‍याख्‍याता के कितने पद पदोन्‍नति‍ के हैं और कितने पद पर सीधी भर्ती के हैं? (ख) भोपाल जिले के शिक्षा विभाग में कितने पद पर पदोन्‍नति‍ पाकर शिक्षक व व्‍याख्‍याता कार्य कर रहे हैं तथा कितने पद पदोन्‍नति‍ के लिए खाली हैं? (ग) भोपाल जिले के शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षक व व्‍याख्‍याता के खाली पदोन्‍नत के पदों पर कब तक इन संवर्ग को पदोन्‍नत किया जाना है? यदि नहीं, तो क्‍यों?                        (घ) भोपाल जिले के शिक्षा विभाग में हाई स्‍कूल व उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालय के कितने प्राचार्य के पद खाली हैं और इन पदों पर विभाग कब तक पदोन्‍नति‍ करेगा? (ड.) स्‍कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाध्‍यापक को किस पद पर पदोन्‍नत किया जाएगा और कब तक? (च) स्‍कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्‍याख्‍याता कई वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं? क्‍या इन संवर्गों को उच्‍च पद का पदनाम दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? पदनाम/पदोन्‍नति के लिए कोई नियमावली शासन द्वारा बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्च श्रेणी शिक्षक के 299 एवं व्याख्याता के 192 पदोन्नति के पद है। दिनांक 01.01.1998 से शिक्षक एवं व्याख्याता की सीधी भरती पर रोक होने पर वर्तमान में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में भरती की जा रही है।               (ख) उच्च श्रेणी शिक्षक के 167 एवं व्याख्याता के 102 पदोन्नति पाकर कार्य कर रहे हैं। उच्च श्रेणी शिक्षक के 132 एवं व्याख्याता के 90 पदोन्नत के पद खाली है। (ग) माननीय सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में अवरुद्ध है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) 17 हाई स्कूल प्राचार्य एवं 08 प्राचार्य, उ.मा.वि. के पद रिक्त हैं। शेषांश उत्तरांश '''' अनुसार। (ड.) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 12 जुलाई, 2016 के अनुसूची-चार के सरल क्रमांक-21 के अनुसार प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शाला की पदोन्नति व्याख्याता पद पर किया जाना प्रावधानित है। शेषांश उत्तरांश '''' अनुसार। (च) जी हाँ। जी नहीं। शिक्षक संवर्ग के भरती पदोन्नति नियमों में पदनाम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पदनाम हेतु जी नहीं, पदोन्नत नियम प्रचलन में है। पदनाम हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ब्‍लॉक पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

98. ( क्र. 2089 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) राजगढ़ जिले की खिलचीपुर एवं जीरापुर जनपद में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष    2022-23 के बी.पी.डी.पी. एवं जी.पी.डी.पी. रिपोर्ट की सम्पूर्ण अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जीरापुर एवं खिलचीपुर जनपद के 'ब्लॉक पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान' की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा हो गई है? यदि हाँ, तो राशि कब तक उपलब्ध हो जाएगी? यदि नहीं, तो स्वीकृति तथा पोर्टल पर अपलोड होने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी? प्रक्रिया पूर्ण होने में क्या व्यवधान आ रहे हैं? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जीरापुर एवं खिलचीपुर जनपद के ग्राम पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान की जानकारी संकलित होकर पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है? यदि हाँ, तो राशि कब तक उपलब्ध हो जाएगी? समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जाएगी? प्रक्रिया पूर्ण होने में क्या व्यवधान आ रहे हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत खिलचीपुर के ब्‍लॉक पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान की स्‍वीकृति कलेक्‍टर द्वारा हो गई है एवं जनपद पंचायत जीरापुर की ब्‍लॉक पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान की स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन है। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्‍त होने पर उपलब्‍ध करायी जायेगी। भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा नियत समयावधि में ब्‍लॉक पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान की एन्‍ट्री नहीं की गई है। एन्‍ट्री हेतु पोर्टल पर विकल्‍प पुन: उपलब्‍ध कराये जाने हेतु भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से अनुरोध किया गया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, जनपद पंचायत खिलचीपुर के ब्‍लॉक पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान के अनुमोदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा नियत समयावधि में ग्राम पंचायत डेव्‍हलपमेंट प्‍लान की एन्‍ट्री नहीं की गई है। एन्‍ट्री हेतु पोर्टल पर विकल्‍प पुन: उपलब्‍ध कराये जाने हेतु भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय से अनुरोध किया गया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आई.टी.आई. भवन हेतु भूमि का आवंटन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

99. ( क्र. 2090 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले के अंतर्गत आई.टी.आई. भवन जीरापुर हेतु भूमि आवंटित कर दी गई है? (ख) क्‍या उक्‍त भूमि का सीमांकन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक सीमांकन करवाकर निर्माण एजेंसी को सौंप दिया जाएगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। तहसीलदार परगना जीरापुर के पत्र क्रमांक 199/प्रवा./2023 जीरापुर दिनांक 10.02.2023 अनुसार राजस्‍व निरीक्षक एवं पटवारी को कब्‍जा सौंपने हेतु लेख किया गया है।

आवास योजना की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

100. ( क्र. 2093 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2011 के सर्वे अनुसार कितने पात्र हितग्राहियों को किन-किन ग्राम व ग्राम पंचायतों में प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्‍त नहीं हुआ है तथा शेष रह गए हितग्राहियों को किस कारण से अभी तक लाभ नहीं दिया गया तथा कब तक आवास योजना का लाभ दिया जाएगा? (ख) क्‍या पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी/भ्रष्‍टाचार की शिकायतें प्राप्‍त हुई? शिकायत की सूची विवरण सहित उपलब्‍ध करावें? इन शिकायतों की जांच उपरांत दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्‍लस के सर्वे में छूटे परिवारों का दोबारा सर्वे कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (घ) अनूपपुर जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने जॉबकार्ड धारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? उपरोक्‍त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य मिला? पंचायतवार जानकारी देवें तथा मनरेगा में पंजीयन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद भी उन्‍हें काम न दिये जाने के क्‍या कारण रहे हैं? साथ ही यह भी बतायें कि क्‍या शासन भविष्‍य में आगामी वित्‍तीय वर्ष में मनरेगा में पंजीकृत प्रत्‍येक व्‍यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित कर पायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2011 के सर्वे सूची अनुसार पात्र पाये गये हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ प्राप्‍त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिले के प्रतिवेदन अनुसार पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनां‍क तक योजना में गड़बड़ी/भ्रष्‍टाचार की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवास प्‍लस का सर्वे आवास प्‍लस एप से कराया गया था, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। वर्तमान में यह बंद है। (घ) जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in की रिपोर्ट R-5.1.1 पर उपलब्‍ध है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। योजना रोजगार की मांग पर आधारित है। अत: जिले में पंजीकृत श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग करने पर प्रावधान अनुसार कार्य उपलब्‍ध कराया जायेगा।

समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत प्राप्‍त राशि

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 2094 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक केन्द्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले को सरकारी स्कूलों में भवन, फर्नीचर, बिजली, टॉयलेट आदि की व्यवस्था के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई थी तथा उक्त राशि में जिले के किन-किन सरकारी स्कूल में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? यह भी जानकारी दें कि उक्त अवधि में केन्द्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले को उपलब्ध राशि का कितना प्रतिशत व्यय किया गया? (ख) क्या राज्य सरकार के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को खेल सामग्री देने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कितनी कीमत की खेल सामग्री/राशि राज्य सरकार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी अनूपपुर को दी जाती है? (ग) खेल सामग्री अनूपपुर जिले के किन-किन स्कूलों में वितरण की जा रही हैं? खेल सामग्री में क्या-क्या सामान दिया जा रहा हैं? कितने स्कूलों में पहुंच चुकी है? कितने स्कूल शेष रह गये हैं? किस कम्पनी की खेल सामग्री छात्र-छात्राओं को दी जाती है? क्या छात्र-छात्राओं को दिये जाने वाले खेल सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विभाग के द्वारा शौचालय भवन व्यवस्था का कोई प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्या शौचालय भवन वर्तमान में उपयोग हेतु उपलब्ध हैं? प्रश्‍नांश (घ) के अनुक्रम में जिन-जिन विद्यालयों में शौचालय जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें कब तक सुधारा जाएगा एवं उनकी उपलब्धता कब तक सुनिश्‍चित करवाई जावेगी? पृथक-पृथक जानकारी देते हुए समस्‍त शासकीय विद्यालयों में शौचालय उपयोगिता की स्थिति बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नाधीन जिले में स्कूल शिक्षा विभाग संबंधित प्रश्‍नाधीन वर्ष में केन्द्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले के सरकारी स्कूलों में भवन, फर्नीचर, बिजली, टायलेट आदि की व्यवस्था के लिये कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। उत्तरार्थ के प्रकाश में शेष जानकारी निरंक है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जानकारी निरंक है। उत्तरार्थ के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। जी नहीं। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित स्कूल शासकीय मॉडल उ.मा.वि. पुष्पराजगढ़ में शौचालय उपलब्ध है। जो जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त नहीं है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर है। शौचालयों को शीघ्र सुधार कर उपयोगी बनाया जायेगा।

जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

102. ( क्र. 2101 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों को जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण एवं अनुपालन हेतु निर्देशित किया है या नहीं? (ख) दमोह जिला के अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों का जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण करवाया गया है? ग्राम पंचायत एवं जनपदवार पंजीकरण क्रमांक सहित सूची प्रदान करें। (ग) दमोह जिला पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायतों में आने वाली ग्राम पंचायतों में वस्‍तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुल कितने वेंडर रजिस्‍टर्ड हैं? उनकी जी.एस.टी. पंजीकरण क्रमांक सहित सूची प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जिला पंचायत दमोह की 1 जनपद पंचायत तथा 14 ग्राम पंचायतों द्वारा जी.एस.टी. पंजीयन कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार है। (ग) दमोह जिला पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायतों में आने वाली ग्राम पंचायतों में वस्‍तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुल 222 वेन्‍डर रजिस्‍टर्ड है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''' अनुसार है।

कर्मचारियों के त्‍याग-पत्र पश्‍चात् पुन: ज्‍वाइन करने की प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

103. ( क्र. 2103 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अपनी सेवा से त्याग-पत्र दे चुके शिक्षा विभाग के कर्मचारी को लम्बी अवधि के पश्चात पुनः सेवा में ज्वाईन करने की प्रक्रिया संबंधी शासन नियमों/आदेशों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत आगर मालवा जिले में अब तक कितने अध्यापक संवर्ग कर्मचारी को अपनी सेवा से त्याग-पत्र देने की लम्बी अवधि उपरान्त पुनः सेवा में ज्वाईन करने की अनुमति उनके नियोक्ता अधिकारी या अन्य अधिकारियों के द्वारा दी जाकर उन्हें पुनः सेवा में ज्वाईन किया जा चुका है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत अब तक कितने अध्यापक संवर्ग कर्मचारियों को आगर मालवा जिले में सेवा से त्याग-पत्र देने की लम्बी अवधि उपरान्त पुनः सेवा में ज्वाईन करने संबंधी अनुमति उनके नियोक्ता अधिकारियों या अन्य अधिकारियों ने किस अधिकारी के प्रस्ताव पर शासन के किन नियमों के अधीन दी गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत आगर मालवा जिले में सेवा से त्याग-पत्र देने की लम्बी अवधि उपरान्त पुनः सेवा में ज्वाईन करने संबंधी अनुमति के समान लम्बी अवधि से अनुपस्थित अन्य विभाग के कर्मचारियों को पुनः सेवा में ज्वाईन करने संबंधी कार्यवाही हेतु क्या शासन नियम बनाकर संबंधितों को लाभ प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक कारण स्पष्ट करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नांश अनुसार नियम/आदेश अनुपलब्‍ध हैं, अपितु कर्मचारी की लम्‍बी अनुपस्थिति के पश्‍चात सेवा में पुन: ज्‍वाईन करने संबंधी नियम संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार हैं। (ख) आगर मालवा जिले के आगर मालवा विकास खण्‍ड में एक सहायक अध्‍यापक को त्‍याग-पत्र स्‍वीकृत न होने से सेवा में पुन: ज्‍वाईन करने की अनुमति प्रदान की गई। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। (घ) ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

रोजगार मेले के माध्‍यम से बेरोजगारों को रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

104. ( क्र. 2104 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्‍न दिनांक 08.02.2023 तक विधानसभा क्षेत्र आगर के अंतर्गत जिला आगर में किन-किन स्‍थानों पर किस-किस तारीख में रोजगार मेले लगाये गये? (ख) उपरोक्‍त में से प्रत्‍येक रोजगार मेले में अलग-अलग कितने-कितने बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया? बेरोजगार युवकों और युवतियों की संख्‍या अलग-अलग बतायें। (ग) इन रोजगार मेलों में से प्रत्‍येक में कितने-कितने बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार मिला? जिन्‍हें रोजगार मिला उन्‍हें मिलने वाले पैकेज की भी जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला आगर में विगत तीन वर्षों में प्रश्‍न अवधि तक 72 रोजगार मेले आयोजित किये गए। रोजगार मेलों की तिथिवार एवं स्थानवार  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है(ख) इन रोजगार मेलों में 8227 आवेदकों ने पंजीयन कराया, जिसमें 7360 युवक एवं 867 युवतियां है। पंजीयन से संबंधित  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है(ग) इन रोजगार मेलों के माध्यम से 3460 युवकों एवं 352 युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए जिनका पैकेज 5000 से 16000 तक था जिसकी  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है

परिशिष्ट - "तीस"

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

105. ( क्र. 2116 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्‍थान मुलताई में वर्तमान में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कितने किन-किन वर्षों से कार्यरत हैं? (ख) मध्‍यप्रदेश शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 05-1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्‍टूबर, 2016 के तहत जब प्रदेश के समस्‍त विभागों को दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को स्‍थायी कर्मी में विनियमित करने की योजना लागू की गई थी तो पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्‍थान मुलताई में कार्यरत श्री जगदीश भूमरकर इत्‍यादि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को क्‍यों छोड़ दिया गया? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? इन कर्मचारियों को कब तक स्‍थायीकर्मी में विनियमित कर शासन के आदेश का पालन किया जावेगा? दिनांकित तिथि से अवगत करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्‍द्र, मुलताई में कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उन्नत मृदा परीक्षण केंद्र की स्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

106. ( क्र. 2127 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की मंशा अनुसार कृषि क्षेत्र में गुणात्मक व प्रभावी विकास के लिए एवं कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने के क्षेत्र में मृदा परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक मापदंड क्या है? (ख) निर्वाचन क्षेत्र त्योंथर कृषि प्रधान क्षेत्र है, लोगों के आय का प्रमुख साधन कृषि है। क्‍या कृषि क्षेत्र में किसानों के उन्नत किस्म की फसलों के चयन के बावजूद मृदा परीक्षण के अभाव में उत्पादन का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है तथा कृषकों को भूमि के अनुरुप फसलों के चयन में भी असुविधा होती है? क्‍या ऐसी स्थिति में मृदा परीक्षण केंद्र की स्थापना एवं उन्नत केंद्र में भूवैज्ञानिक सहित अन्य कर्मचारियों की स्थापना लोकहित में आवश्यक है? (ग) क्‍या यह विषय लोक महत्व की दृष्टि से सामयिक एवं लोकोपयोगी है? (घ) क्या त्योंथर में विकसित मृदा परीक्षण केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसानों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण हेतु आवश्‍यकतानुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्‍थापना की जाती है। (ख) विधान सभा क्षेत्र त्‍योंथर के कृषकों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-रीवा में किया जा रहा है। मृदा में उपलब्‍ध पोषक तत्‍वों के स्‍तर के आधार पर, फसल अनुसार उर्वरकों की अनुशंसा के साथ कृषकों को नि:शुल्‍क स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों की आवश्‍यकता के दृष्टिगत विकासखण्‍ड त्‍योंथर के अंतर्गत नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित की जा रही है। (ग) मृदा के स्‍वास्‍थ्‍य को बनाये रखने एवं मृदा में उपलब्‍ध पोषक तत्‍वों के स्‍तर के आधार पर पोषक तत्‍वों की प्रतिपूर्ति हेतु मृदा परीक्षण कराया जाना आवश्‍यक रहता है। (घ) त्‍योंथर विकासखण्‍ड में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला भवन का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में प्रयोगशाला हेतु आवश्‍यक अमला स्‍वीकृत न होने से अमले की व्‍यवस्‍था वर्तमान में स्‍वीकृत अमले से रि-डिप्‍लॉयमेंट के आधार पर करने तथा आवश्‍यक प्रयोगशाला यंत्रों के उपार्जन हेतु लघु उघोग निगम द्वारा निविदा आदि की कार्यवाही प्रकिया में है। आवश्‍यक अमला एवं प्रयोगशाला यंत्रों की व्‍यवस्‍था होते ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आरंभ की जा सकेगी।

सी.एम राइज स्‍कूलों के प्राचार्य का चयन

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 2139 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.एम. राइज स्कूलों में हाई स्कूल प्रचार्य को उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्कूलों का प्राचार्य बनाया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा नियम व भोपाल जिले में चयनित प्राचार्यों का विगत 5 वर्षों का हाई स्कूल के रिजल्ट की प्रति बतावें। (ख) क्या सी.एम. राइज प्राचार्यों के चयन में विभाग के अनुसार नियमों व आयु में परिवर्तन किया है? यदि हाँ, तो इसका लाभ किन-किन प्राचार्यों को मिला? प्राचार्य का नाम जिलेवार बतावें। (ग) सी.एम. राइज विद्यालय के ऐसे कितने व कौन-कौन प्राचार्य हैं जिन्होंने साक्षात्कार में उच्चतम अंक प्राप्त किए और उन्हें च्वाईस फिलिंग विद्यालय प्राप्त नहीं हुए? सूची उपलब्ध करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्राचार्यों के चयन के लिये प्रकाशित विज्ञापन की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विज्ञापन की कंडिका 10 के अनुसार चयन हेतु विगत 03 वर्ष के परीक्षा परिणाम का आकलन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। अन्य 02 वर्षों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘3’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) सी.एम. राइज विद्यालय में प्राचार्यों का पदांकन केवल साक्षात्कार के अंक के आधार पर नहीं किया गया है। अतः शेषांश  का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

विद्यालय का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

108. ( क्र. 2151 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है कि माध्‍यमिक शाला से 5 कि.मी. की दूरी पर हाई स्‍कूल और 8 कि.मी. की दूरी पर हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल होंगे तो क्‍या सरकार द्वारा माध्‍यमिक शाला से हाई स्‍कूल व हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक किया जायेगा? (ख) मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा-6 व कक्षा-9 में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं को सायकल वितरण योजना चलाया जा रहा हैं तो क्‍या सत्र 2022-2023 में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं को सायकल वितरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) शिक्षण सत्र 2022-23 में सिंगरौली विधानसभा के समस्‍त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं का गणवेश वितरण व गणवेश की राशि का भुगतान हो गया है? यदि हाँ, तो सूची सहित जानकारी देवें। यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शालाओं का उन्नयन बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। वर्तमान में केबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी.एम. राइज योजना स्वीकृत की गई है। जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। (ख) जी हाँ। वर्तमान शिक्षण सत्र में पात्र विद्यार्थियों को सायकिलें वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। स्‍वसहायता समूह के माध्‍यम से गण्‍वेश प्रदाय हेतु कार्यवाही जारी है।

मनरेगा कार्य की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

109. ( क्र. 2173 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍न क्र. 929 दिनांक 08-03-2022 में उल्‍लेखित (क) अनुसार अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में इनको कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है व इनकी लागत कितनी थी? (ख) दिनांक 20-12-2021 से 10-02-2023 तक कोतमा विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा योजनांतर्गत कितने सामुदायिक मूलक कार्य स्‍वीकृत किए गए? कार्य नाम, ग्राम पंचायतवार कार्य संख्‍या कुल लागत भुगतान राशि मूल्‍यांकन अनुसार लंबित राशि, कार्य पूर्ण/अपूर्ण की संख्‍या सहित जानकारी देवें। (ग) उपरोक्‍त कार्यों में श्रम/सामग्री अनुपात भी देवें। क्‍या कारण है कि प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कार्य पूर्णता की स्थिति बेहद विकट है? य‍ह कब तक पूर्ण होंगे? समय-सीमा बतावें?          (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) अनुसार अपूर्ण कार्य लंबित रहने के जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

 पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्‍न क्र. 929, दिनांक 08.03.2022 में उल्‍लेखित (क) अनुसार जनपद पंचायत कोतमा में दर्शित हो रहे 02 अपूर्ण कार्य पूर्ण हो चुके है एवं जनपद पंचायत अनूपपुर में दर्शित हो रहे कार्यों में से 13 कार्य पूर्ण हो चुके है। शेष कार्यों को मई 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्यों की लागत व व्‍यय राशि का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) दिनांक 20.12.2021 में 10.02.2023 तक कोतमा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजनान्‍तर्गत सामुदायिक मूलक जनपद पंचायत कोतमा में 297 एवं जनपद पंचायत अनूपपुर में 242 कार्य इस तरह कुल 529 कार्य स्‍वीकृत है। कार्य नाम ग्राम पंचायतवार कार्य संख्‍या कुल लागत भुगतान राशि मूल्‍यांकन अनुसार लंबित राशि कार्य पूर्ण/अपूर्ण की संख्‍या सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र कोतमा अंतर्गत जनपद पंचायत कोतमा एवं अनूपपुर उपरोक्‍त कार्यों में श्रम सामग्री अनुपात का विवरण एवं कार्य पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जनपद कोतमा के अपूर्ण कार्य पूर्ण है, प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कार्य सामग्री का सतत् राशि उपलब्‍ध न होने के कारण अपूर्ण है। प्रश्‍नांश (क) (ख) अनुसार जनपद पंचायत अनूपपुर में अपूर्ण कार्य लंबित रहने का कारण सतत् राशि प्राप्‍त न होना है। अपूर्ण कार्य लंबित रहने के लिए कोई भी अधिकारी जिम्‍मेदार नहीं है।

प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

110. ( क्र. 2174 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनूपपुर को संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-2 द्वारा पत्र क्रमांक 769, दिनांक 08.07.2022 प्रेषित किया गया था, उस पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर ने कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो समस्‍त कार्यवाही के पत्राचार की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) यदि नहीं, की गई है तो इसका क्‍या कारण बतावें।               (ग) कब तक इस पत्र पर कार्यवाही की जाएगी? क्‍या कारण है कि कार्यवाही न कर आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-2 द्वारा पत्र क्र. 769, दिनांक 08.07.2022 को प्रेषित पत्र में उल्‍लेखित विवरण अनुसार कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर का पत्र क्र. 4025, दिनांक 03.03.2022 द्वारा आयुक्‍त वाणिज्‍य कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्‍त रेंज, जबलपुर को लेख किया गया था कि श्री राजकुमार शुक्‍ला द्वारा बिना कोटेशन एवं निविदा आमंत्रित किये कुल राशि रू. 5892000/- बिना जी.एस.टी. व सप्‍लायर द्वारा टैक्‍स चोरी अनियमित भुगतान करने पर कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया था। सहायक आयुक्‍त राज्‍य कर वृत्‍त अनूपपुर म.प्र. द्वारा श्री राजकुमार शुक्‍ला के विरूद्ध कुल कर ब्‍याज एवं शास्ति राशि रू. 56,91,054/- अतिरिक्‍त मांग आरोपित की गई है। जिसकी वसूली आयुक्‍त वाणिज्‍य कर द्वारा किया जाना लंबित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर का पत्र क्र./4167/अनूपुर दिनांक 09.02.2023 द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनूपपुर को निर्देंशित किया गया है कि, आयुक्‍त राज्‍य कर वृत्‍त अनूपपुर द्वारा राशि रू. 56,91,054/- वसूली निर्धारण उपरांत महाधिवक्‍ता मान. उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर से संपर्क कर थाना भालूमाडा में पूर्व में दर्ज प्रकरण में रिजॉइन्‍डर किये जाने हेतु लेख किया गया है। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/301/दिनांक 16.02.2023 द्वारा थाना भालूमाडा में आरोप सम्मिलित किया गया है, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) कार्यवाही की गयी हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के सन्‍दर्भ में प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

अमानक सामग्री के विक्रयकर्ताओं पर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

111. ( क्र. 2178 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्र. 4299, दिनांक 24-03-2022 के (ख) उत्‍तर अनुसार जो 19 नमूने राज्‍य के बाहर की प्रयोगशालाओं को विश्‍लेषण हेतु प्रेषित किए गए हैं क्‍या उनके प्रतिवेदन प्राप्‍त हो गए हैं? यदि हाँ, तो प्रत्‍येक प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें? (ख) यदि नहीं, तो कारण बतावें कि इतना समय व्‍यतीत हो जाने के बाद भी ये प्रतिवेदन अब तक क्‍यों अप्राप्‍त हैं? इस संबंध में हुए समस्‍त पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रश्‍न के उत्‍तर (ग) अनुसार किसी भी विक्रेता का लाइसेंस अमानक नमूने पाए जाने पर निरस्‍त नहीं किया गया ऐसा क्‍यों? यह कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? (घ) लाइसेंस निरस्‍त न कर इन्‍हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्‍न क्रमांक 4299, दिनांक 24.03.2022 के (ख) उत्‍तर अनुसार शेष 19 कीटनाशक नमूने राज्‍य के बाहर क्षेत्रीय कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे। प्रेषित किये गये 19 नमूनों में से 10 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्‍त हो गई है। प्रत्‍येक रिपोर्ट की प्रमाणित  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रयोगशाला भारत सरकार के अधीन होने से कारण बताया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में हुए पत्राचार की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) अमानक पाये गये प्रकरणों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं बीज अधिनियम 1966 बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही की गई है। अत: कार्यवाही न करने का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता।

प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 2185 ) श्री जितु पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर जिलान्‍तर्गत वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक अनुपूरक मिलाकर बजट प्रावधान क्या था? वास्तविक व्यय कितना-कितना किया गया। यदि यह प्रावधान से 10% से ज्यादा कम है तो कारण बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित वर्ष में स्कूल शिक्षा में किए गए कुल व्यय में से, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तथा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 के लिए कितना-कितना व्यय किया गया। इस अवधि में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5,  6 से 8,  9 से 10 तथा 11 से 12 में वर्षवार नामांकनांक कितना-कितना था। (ग) विभाग के पोर्टल अनुसार कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 20 तथा 11 से 12 में कक्षाओं में औसत उपस्थिति वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक कितने-कितने प्रतिशत रही तथा इन वर्षों में कक्षाएं कितने-कितने दिनों के लिए लगी। पोर्टल की प्रिंट निकाल कर उपलब्ध कराएं। (घ) वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक बताएं कि वर्षवार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित तथा जनजाति विभाग द्वारा संचालित कितने-कितने स्कूल किस-किस क्लास तक के क्यों बंद किए गए। बंद किए गए स्कूलों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे।             (ड.) इन्‍दौर जिलान्‍तर्गत विभाग के किस-किस कर्मचारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता को लेकर ई.ओ.डब्ल्यू., लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं तथा विभागीय जांच चल रही है? कर्मचारी/अधिकारी के नाम, पद, वर्तमान कार्य स्थल सहित जानकारी दिसंबर 2022 के अनुसार दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में बी.सी.ओ. स्तर पर बजट/अनुपूरक अनुमान तैयार किया जाता है। बजट प्रावधान जिला अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा नहीं प्रदाय किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक पर है। प्रावधान से 10 प्रतिशत से कम होने के कारण रिक्त पद, पदोन्नति न होने के कारण, मंहगाई भत्ता दर में वृद्धि स्वीकृत नहीं होने, कोविड काल में वेतन वृद्धि एवं मंहगाई भत्ता स्वीकृत न होने से, भारत सरकार से राशि कम/प्राप्त न होने एवं निर्माण एजेंसियों को हस्तांतरित राशि का व्यय नहीं होने इत्यादि कारण। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ग) कक्षा 01 से 08 तक नामांकन के संबंध में शिक्षा पोर्टल में औसत उपस्थिति का प्रावधान नहीं है। कक्षा 09 से 10 तथा 11 से 12 की वर्ष 2017-18 से 2019-20 तथा 2022-23 में औसत उपस्थित 75 प्रतिशत के लगभग रही। न्यूनतम 180 दिनों का कक्षा संचालक के निर्देश/प्रावधान हैं, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोरोना के प्रभावशाली होने से विद्यालयों में उपस्थिति एवं कक्षाओं का संचालन प्रभावित हुआ है। पोर्टल पर उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। (घ) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्‍कूलों को बंद करने का प्रावधान नहीं है, अपितु युक्ति युक्‍तकरण/एक परिसर एक शाला के अंतर्गत शालाओं को मर्ज किया गया है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी शालाएं बंद नहीं की गई है। शेषांश का प्रशन उपस्थित नहीं होता। जनजाति विभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है।

अनियमितता पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

113. ( क्र. 2205 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सत्‍य है कि स्‍थानान्‍तरण नीति में वर्णित प्रावधानों के तहत एक स्‍थान से स्‍थानान्‍तरित किये गये लोक सेवक को पुन: उसी स्‍थान पर पदस्‍थ नहीं किया जाना है, हाँ/नहीं? क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना के आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2022-23/3335/2,सतना दिनांक 5/10/22 एवं आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2022-23/3335/3,सतना दिनांक 5/10/22 जारी किये गये हैं, क्‍या उक्‍त आदेश नीति संगत हैं? (ख) क्‍या यह भी सत्‍य है कि प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त लोकसेवकों को जिला पंचायत सतना के ही आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2021-22/1221,सतना दिनांक 6/8/21 द्वारा भी पूर्व में 1 वर्ष से कम समय पूर्व ही प्रशासनिक रूप से स्‍थानान्‍तरित किया गया था, यदि हाँ, तो आदेश के पालन में संबंधित लोकसेवक जनपद-रामपुर, मझगवां में कब उपस्थित हुये, संबंधितों का 6/8/21 से प्रश्‍न दिनांक तक वेतन कहाँ से आहरित किया गया अभिलेखों सहित जानकारी दें? क्‍या यह सत्‍य नहीं कि, संबंधितों से स्‍थानान्‍तरण आदेश का पालन नहीं कराया गया और जनपद-मैहर से वह कही नहीं गये? (ग) क्‍या यह भी सत्‍य नहीं है कि, पंचायत सचिवों के स्‍थानान्‍तरण में भी नियमों को नजर अंदाज कर नियम विरूद्ध आदेश जारी किये गये हैं, बिना स्‍थानान्‍तरित संस्‍था में उपस्थित हुये, पुन: स्‍थानान्‍तरण किये जाने पर दोषियों एवं स्‍थापना प्रभारी को कब तक निलंबित किया जावेगा एवं उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जायेगी, यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना के आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2022-2023/3335/2,सतना,दिनांक 05.10.2022 एवं आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2022-23/3335/3, सतना, दिनांक 05.10.2022 जारी किये गये है, जिसमे पूर्व आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2021-2022/1221, सतना, दिनांक 06.08.2021 से श्री स्‍वामीदीन सूत्रकार का जारी किया गया स्‍थानांतरण आदेश जनपद पंचायत मैहर से जनपद पंचायत मझगवां एवं श्री अशोक शर्मा का स्‍थानांतरण आदेश जनपद पंचायत मैहर से जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान यथावत कर, पूर्व जनपद पंचायत मैहर में पदस्‍थ किया गया है। ततसंबंध में वार्णित आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2022-2023/3335/2, सतना, दिनांक 05.10.2022 एवं आदेश क्रमांक/जि.पं./स्‍था./2022-23/3335/3,सतना, दिनांक 05.10.2022 में श्री स्‍वामीदीन सूत्रकार एवं श्री अशोक शर्मा में भाषा पठनीयता की दिशा नवीन स्‍थानांतरण की ओर इंगित करती है, जबकि उक्‍त दोनों आदेशों में पूर्व आदेश को निरस्‍त करते हुये पूर्ववत पदस्‍थापना की गई है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश क्रमांक 1221, दिनांक 06.08.21 से श्री स्‍वामीदीन सूत्रकार का स्‍थानांतरण जनपद पंचायत मैहर से जनपद पंचायत मझगवां के लिये किया गया था। श्री सूत्रकार द्वारा एक्‍सीडेन्‍ट हो जाने के कारण पैर में राड डाली जाने से चलने-फिरने की तकलीफ होने, पत्‍नी का स्‍वास्‍थ्‍य खराब होने तथा वृद्ध माता की देखभाल की जिम्‍मेदारी के लिये यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया। श्री अशोक शर्मा का स्‍थानांतरण जनपद पंचायत मैहर से जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान किया गया था, श्री शर्मा द्वारा माता की आयु 90 वर्ष होने व देखभाल के लिये यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया। उक्‍त दोनों की पारिवारिक समस्‍या को दृष्टिगत रखते हुये जिला पंचायत के आदेशों द्वारा पुन: पदस्‍थापना कर, यथावत रखा गया है। श्री स्‍वामीदीन सूत्रकार एवं श्री अशोक शर्मा के वेतन भुगतान 06.08.2021 से प्रश्‍न दिनांक तक जनपद पंचायत मैहर द्वारा किया गया है। (ग) जी नहीं। पंचायत सचिवों के स्‍थानांतरण शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में माननीय प्रभारी मंत्री की अनुशंसा उपरांत किये गये है, जो नियमानुसार है। स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2022-2023 के तहत् श्री सूत्रकार एवं श्री शर्मा पंचायत समन्‍वय अधिकारी द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों पर उनकी पारिवारिक समस्‍याओं को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में पदस्‍थी स्‍थानों पर ही यथावत पदस्‍थ किये गये है। अत: उक्‍त के संबंध में कोई भी दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

114. ( क्र. 2224 ) श्री शरद जुगलाल कोल [श्री विजयराघवेन्द्र सिंह] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के तत्‍कालीन उपसंचालक को विभाग द्वारा कब-कब, किन-किन शास्तिओं से दंडित किया गया है? क्‍या विभाग द्वारा संबंधित की सात वेतन वृद्धि बंद की गई है, जिन्‍हें जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पद पर पदस्‍थ कर उपकृत किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तत्‍कालीन उपसंचालक वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध विभागीय जांच एवं सात वेतन वृद्धि बंद की गई, फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी क्‍यों बनाया गया? विभाग द्वारा ऐसे व्‍यक्ति को उपकृत कर भ्रष्‍टाचार को बढ़ावा क्‍यों दिया जा रहा है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिस कर्मचारी/अधिकारी की विभागीय जांच एवं वेतन वृद्धि बंद है, उसे दीर्घ शास्ति देकर दंडित क्‍यों नहीं किया गया? कब तक दंडित करने के साथ निलंबन की कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों? साथ ही संबंधित की जांच संबंधी सभी नस्तियां व की गई कार्यवाहियों की प्रति भी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के जिला शिक्षा अधिकारी सतना श्री नीरव दीक्षित के विरूद्ध चल रही जांचों के रहते जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया तो क्‍यों? इनको कब तक जिला शिक्षा अधिकारी के पद से पृथक कर जांच करायेंगे एवं नियम 20-50 के तहत कार्यवाही कर दीर्घ शास्ति देंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। संबंधित अधिकारी का मूल पद उप संचालक है। मूल पद अनुसार ही पदांकित किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच समाप्‍त हो चुकी है। प्रकरण में विभाग द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे       परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। (घ) उत्‍तरांश (क) से (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍कूलों की रंगाई-पुताई एवं सजावट की राशि का दुरूपयोग

[स्कूल शिक्षा]

115. ( क्र. 2234 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2023 से निकाली जाने वाली विकास यात्रा के लिए प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों की रंगाई-पुताई और सजावट करने के आदेश/निर्देश जारी किये है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें? (ख) प्रदेश के स्‍कूलों में उक्‍त कार्यों के लिए किस-किस जिले में किस मद से कितनी राशि दी गई है? (ग) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र ने जून 2021 में प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों की शाला प्रबंध समिति के खाते से राशि निकाल ली है जिससे स्‍कूलों की रंगाई-पुताई आदि के कार्य कराये जाते थे वे अब बंद हो गये है, ऐसी स्थिति में रंगाई-पुताई सजावट आदि कैसी की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में कितने स्‍कूलों के शाला प्रबंध समितियों के खातों से कितनी राशि किन कारणों से निकाली गई एवं इस राशि का उपयोग कहाँ पर किया गया है? (ड.) क्‍या विकास यात्रा के नाम पर सरकारी स्‍कूलों की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो स्‍पष्‍ट करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 1 (13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 12.04.2021 एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 4-4/2021-आईएस.2 दिनांक 24.05.2021 के परिपालन में समस्त एजेन्सियों जिसमें शाला प्रबंधन समितियां भी शामिल है जिनके खाते में अव्यतित राशि को राज्य स्तर से संचालित नवीन सिंगल नोडल एकाउंट (SNA) खाते में जमा करायी गयी। सभी शाला प्रबंधन समितियों को इस एस.एन.ए. खाते से लिंक कर नवीन जीरो बैंलेंस खाते खोले गये एवं उन्हें विद्यालय स्तर की विभिन्न गतिविधियों के लिये व्यय सीमा जारी की गयी ताकि वे अपना कार्य कर सकें। (घ) उपरोक्त आदेश के परिपालन में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी पुराने खाते बंद कर उन खातों में अव्यतित राशि रू. 286.72 करोड़ जमा करायी गयी। इस राशि का उपयोग समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर व्यय किया गया। (ड.) जी नहीं। उपरोक्तानुसार स्थिति से स्पष्ट है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परीक्षा केन्‍द्र का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

116. ( क्र. 2245 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहाँ-कहाँ और कब से हायर सेकेण्‍डरी एवं हाई स्‍कूल संचालित हैं? उनके नाम सहित यह भी बताएं कि उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षा केन्‍द्र कहाँ-कहाँ और किस स्‍कूल में संचालित है? ऐसे विद्यालयों से परीक्षा केन्‍द्रों की दूरी कितने किलोमीटर पर है?               (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि किन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संस्‍था                  कितनी-कितनी है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों के वार्षिक परीक्षा केन्‍द्रों के शासन ने क्‍या-क्‍या नियम बनाएं हैं और इनके परीक्षा केन्‍द्र कब से और कहाँ-कहाँ संचालित हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय का परीक्षा केन्‍द्र बम्‍हौरी खास में ही बनाया जायेगा तो कब तक? आदेश कब तक जारी कर दिए जावेंगे? छात्र परीक्षा से वंचित होंगे तो इसका दोषी कौन माना जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। टीकमगढ़ जिले में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी वार्षिक परीक्षा केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ख) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है।        (घ) हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा के केन्द्र निर्धारण का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उक्त समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

 

 

 





 

 

 


भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


निर्माण, सुधार व मरम्मत कार्य

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

1. ( क्र. 73 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर को निर्माण, सुधार व मरम्मत कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कितनी-कितनी राशि के कौन से निर्माण कार्य कब-कब किस-किस स्तर से स्वीकृत किये? इन कार्यों हेतु शासन से कब-कब कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांकित स्वीकृत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब कहां-कहां पर किस एजेंसी से कराये गये है। निर्माण एजेंसी का निर्धारण किस आधार पर किसने किया है? इसके लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई? निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता की जांच किसने की हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में कौन-कौन से सुधार एवं मरम्मत कार्य कब-कब किसने कराये हैं इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। इससे सम्बंधित कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? बिलों का सत्यापन किसने किया है? (घ) क्या शासन प्रश्‍नांकित निर्माण, सुधार व मरम्मत कार्यों में राशि का दुरूपयोग, वित्‍तीय अनियमितता व भ्रष्‍टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) संयुक्‍त संचालक कृषि जबलपुर को निर्माण, सुधार व मरम्‍मत कार्यों हेतु 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि में कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्‍नांश का उत्‍तर निरंक है। (ख) से (घ) निरंक।

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 74 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी कल्याण विभाग (शिक्षण) में प्राथमिक शिक्षकों के कितने-कितने रिक्त पदों की भर्ती हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा 2020 में मण्डल के द्वारा पोर्टल पर जारी निर्देशिका में अभ्यर्थियों की भर्ती की आयु एवं अन्य क्या शर्तें निर्धारित की गई। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 में न्यूनतम आयु कितनी है? भर्ती हेतु कब क्या निर्देश जारी किये हैं? छायाप्रतियां देवें। (ख) प्रश्‍नांकित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने मेरिट में स्थान बनाया है। इसमें 21 वर्ष से कम आयु के कितने अभ्यर्थी हैं? संभागवार स्कूल शिक्षा विभाग व जनजाति कल्याण विभाग की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) क्या यह सत्य है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में पोर्टल पर जारी निर्देशिका में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से करना बतलाया है जबकि परीक्षा में आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु मांगी गई थी? यदि हाँ, तो भर्ती के समय उनकी उम्र 21 वर्ष पूरी न होने पर क्या उनकी नियुक्ति नहीं की जावेगी? यदि हाँ, तो क्यों? इस सम्बंध में शासन ने कब क्या निर्देश जारी किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था। पात्रता परीक्षा की रूलबुक पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। भर्ती नियमों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। भर्ती हेतु जारी निर्देशिका की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांकित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1,94,944 अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता अर्जित की गई। इनमें 3708 (1.9 प्रतिशत) अभ्यर्थी 21 वर्ष से कम आयु के है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परिणाम संभागवार अथवा विभागवार जारी नहीं किए जाने से शेषांश जानकारी अनुउपलब्ध है। (ग) जी हाँ, केवल पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, भर्ती के समय भर्ती नियमों के अनुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। प्रचलित भर्ती नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम. राइस स्‍कूलों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 293 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना विधानसभा अंतर्गत कहां-कहां सी.एम. राईज स्‍कूल खोले गए हैं तथा प्रत्‍येक स्‍कूल के लिए कितने-कितने और कौन-कौन से शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद रखे गये हैं? स्‍कूलवार पदों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सी.एम. राईस स्‍कूलों में कौन-कौन से पद प्रश्‍न दिनांक तक रिक्‍त हैं तथा इन रिक्‍त पदों को कब त‍क भरा जायेगा? यदि नहीं, तो रिक्‍त पदों को न भरने का कारण बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार खोले गए सी.एम. राइस स्‍कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को क्‍या-क्‍या सु‍विधायें दी जा रही हैं? क्‍या मुरैना विधानसभा में खोले गए सी.एम. राइज स्‍कूल निर्धारित मापदण्‍डों का पालन करते हैं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी सी.एम. राइज़ स्कूल संचालित नहीं है, अतएव शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बेरोजगार हुये श्रमिक कर्मचारियों की जानकारी

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

4. ( क्र. 315 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2023 की स्थिति में वृहद इकाइयों का नाम, पता सहित सूची देवें तथा उनमें जनवरी 2023 की स्थिति में कुल किए निवेश, कुल श्रमिक तथा कर्मचारी तथा उसमें प्रदेश के श्रमिक तथा कर्मचारी की संख्या बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित इकाइयों को शासन द्वारा कितनी जमीन, किस दर से, कुल कितने रुपए की किस वर्ष में दी गई? उत्पादन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? किस-किस वर्ष में कितना-कितना अतिरिक्त निवेश किया गया? (ग) वर्ष 2005 से 2022 के मध्य कितनी वृहद इकाइयां किस कारण से बंद हुई तथा उससे कितने श्रमिक तथा कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं? बेरोजगार श्रमिक तथा कर्मचारी के हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित इकाइयों में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की स्थिति में, उन्हें विभिन्न मद में कुल कितना अनुदान, प्रतिपूर्ति तथा सहायता राशि प्रदान की गई तथा उससे संबंधित आवेदनों की प्रति उस पर की गई कार्यवाही की नोटशीट की प्रति देवें। (ड.) प्रश्‍नाधीन इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ वर्ष से दिसंबर 2022 तक राज्य शासन को दिये गये टैक्स तथा विद्युत मंडल को किये गये भुगतान की जानकारी देवें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) :                                        (क) जनवरी 2023 की स्थिति में वृहद इकाइयों के नाम, पता उनमें कुल निवेश तथा कुल श्रमिक की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-(अ) अनुसार है। () जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की स्थिति में, उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत सुविधा/सहायता प्राप्‍त वृहद श्रेणी (रू. 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश) की पात्र विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। सुविधा/सहायता प्राप्‍त इकाइयों से संबंधित आवेदन एवं तत्‍संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की पृष्‍ठ संख्‍या हजारों में होने के कारण प्रदाय किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। (ड.) राज्‍य शासन को दिये गये टैक्‍स तथा विद्युत मंडल को किये गये भुगतान की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

प्रयोगशाला सहायक एवं व्यायाम शिक्षकों को प्रमोशन देना

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 632 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 में शिक्षा विभाग द्वारा व्यापम के माध्यम से वर्ग 3 में प्रयोग शाला सहायक एवं व्यायाम शिक्षकों की भर्ती की गई थी? यदि हाँ, तो क्या प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक शिक्षक एवं व्यायाम शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो भर्ती किस आधार पर की गई? (ख) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2023 में वर्ग 2 में खेल शिक्षकों की भर्ती के लिए पद निकाले गए हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रश्‍नांश (क) के अनुसार वर्ग 3 में नियुक्त खेल शिक्षकों को प्रमोशन देकर इन पदों पर अवसर देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। ये पद हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में स्वीकृत होते है। प्रचलित भर्ती नियमों एवं संस्था विशेष में स्वीकृत पद संरचना के आधार पर कार्यवाही की गई। (ख) वर्ष 2023 में वर्ग 2 नहीं अपितु माध्यमिक शिक्षक खेल की भर्ती की जा रही है। भर्ती नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत पद प्राथमिक शिक्षक खेल से माध्यमिक शिक्षक खेल के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित है। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

प्रभारी वार्डनों को प्रभार - मुक्‍त किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

6. ( क्र. 677 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में जिन वार्डनों को 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, उन वार्डनों को हटाने अथवा उनका प्रभार अन्य शिक्षिकाओं को देने के लिए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा दिनांक 11/8/2017 को समस्त जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो खरगोन, खण्डवा, राजगढ़, बड़वानी, शिवपुरी, रायसेन, अनूपपुर, खण्डवा, इंदौर, देवास, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, झाबुआ, अशोक नगर, भिण्ड, आगर मालवा जिले की वार्डनों को 3 वर्ष पूरे होने के बावजूद क्यों नहीं हटाया गया है? इसके लिये कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं? उनके नाम भी बतायें। इंदौर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डनों को 10 वर्ष से अधिक होने के बावजूद नहीं हटाया गया है? (ख) इन्‍दौर जिले के कौन-कौन से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा बालिका छात्रावास हैं, जिनकी वार्डनों को तीन वर्षों से अधिक प्रभार के रूप में हो गये हैं और अभी तक उनको नहीं हटाया गया है? इन्‍दौर जिले की सूची प्रदान करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जिलों के द्वारा कार्यवाही की गई है परन्‍तु महिला शिक्षि‍का वार्डन हेतु आवेदन प्राप्‍त नहीं होने या माननीय न्‍यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण वार्डन के प्रभार में परिवर्तन नहीं किया गया है। जिला जिला खरगोन, खण्‍डवा, राजगढ़, बैतूल, झाबुआ, अशोक नगर जिलों में 2017 के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

7. ( क्र. 725 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह की हटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाई स्‍कूल व हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के भवन नहीं हैं? नाम पतावार जानकारी उपलब्‍ध करायी जाये। (ख) भवन विहीन हाई स्‍कूल व हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों के भवनों को कब तक बनवाया जावेगा? हटा विकासखण्‍ड के देवरी फतेहपुर हाई स्‍कूल के भवन का निर्माण कब तक होगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भवन विहीन हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है।                                (ख) शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उत्तरार्थ के प्रकाश में शेषांश प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( क्र. 775 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के दतिया जिले के अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें सर्वे उपरांत भी पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं हुआ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्‍थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का सर्वे किन-किन ग्रामों में नहीं हुआ?                                           (ग) सर्वे के लिए किन अधिकारियों का उत्तरदायित्व है? सर्वे ना किए जाने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? पंचायतवार जानकारी प्रस्तुत करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के दतिया जिले के अंतर्गत सभी ग्राम जिसमें सर्वे हुआ, प्राप्‍त लक्ष्‍य के अनुसार पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया गया। (ख) दतिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का सर्वे ग्राम तेडोत में नहीं हुआ। (ग) जिले से प्राप्‍त जानकारी अनुसार सर्वे के लिये संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव तथा जनपद पंचायत के संबंधित ग्राम के सहायक विकास विस्‍तार अधिकारी एवं विकासखण्‍ड समन्‍वयक (आवास) उत्‍तरदायी है। संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जा रही है।

अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 785 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दतिया के उनाव संकुल अंतर्गत कितने अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक IT CELL/656 दिनांक 9.12.2022 के आदेश अनुसार दिनांक 12 दिसंबर 2022 तक कितने अतिथि शिक्षकों का नवंबर 2022 का वेतन भुगतान नहीं किया गया था? भुगतान ना होने पर संबंधित के ऊपर क्या कार्यवाही की गई? (ख) जिला दतिया के उनाव संकुल अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक IT CELL/656 दिनांक 9.12.2022 दिसंबर माह 2022 की निर्धारित तिथि तक, माह नवंबर 2022 तक के अनुभव प्रमाण पत्र कितने अतिथि शिक्षकों के जारी नहीं किए गए? (ग) दतिया जिला अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को दिसंबर माह 2022 के अंत तक नवंबर माह 2022 तक का अनुभव नहीं दिया गया? उन संकुल प्राचार्य एवं शाला के प्राचार्य पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) जिला दतिया के अंतर्गत कितने अतिथियों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी न होने पर आवेदन प्राप्त हुए? उनका विवरण, कार्यवाही सहित प्रदान करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) पांच अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान नहीं किया गया। संबंधित को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार(ख) अभ्यर्थी द्वारा अपने यूजर आई.डी. से अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम करने के पश्चात् संकुल प्राचार्य द्वारा ऑनलाईन माध्यम से क्लेम को सत्यापित किया जाता है तथा डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर फारवर्ड किया जाता है। इस संबंध में संकुल केन्द्र उनाव को माह नवम्बर 2022 तक अनुभव प्रमाण पत्र हेतु कोई क्लेम फार्म प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) दतिया जिले में अंतर्गत संकुल केन्द्र की अधीनस्थ शाला शास. कन्या उ.मा.वि. उनाम से कार्यरत अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी न होने पर संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) दिनांक 05.01.2022 को एक अतिथि शिक्षक से आवेदन प्राप्त हुआ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसारजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अपूर्ण भवन निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 828 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र सिलवानी में किन-किन ग्राम पंचायतों पर सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवन, सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसर, किचिन शेड तथा शाला भवन निर्माण के कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं कार्यवार कारण बतायें।                                                       (ख) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के राज्‍य स्‍तर तथा जिला स्‍तर के जवाबदार अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास/कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करवाने हेतु विभाग के राज्‍य स्‍तर तथा जिला स्‍तर के जवाबदार अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास/कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। (घ) फरवरी, 2023 की स्थिति में किन-किन सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसर निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा उनमें बिजली पानी की क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍था है तथा किन-किन में बिजली पानी की व्‍यवस्‍था नहीं है? इस हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जायेगी? पूर्ण विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश 'में जानकारी समाहित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है।

स्कूलों की रंगाई-पुताई एवं मरम्मत

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 955 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में सत्र 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक स्कूलों के रंगाई-पुताई, मरम्मत, चाक, डस्टर एवं अन्य सामग्री हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? स्कूलवार व्यय राशि की जानकारी देवें। (ख) विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई, चाक, डस्टर एवं अन्य सामग्री हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? सामग्रीवार एवं स्कूलवार व्यय राशि की जानकारी देवें। (ग) क्या अलीराजपुर जिले में उपरोक्त कार्य बिना किसी निविदा, टेन्डर के कराये गये है तथा रंगाई-पुताई एवं मरम्मत कार्य पूर्णतः गुणवत्ताविहीन किये गये? यदि हाँ तो नियम के विरूद्ध कार्य कराये जाने और गुणवत्ताविहीन कार्य किये जाने पर संबंधित पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है? कारण सहित बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' पर है। (ग) उक्‍त कार्यशाला प्रबंधन समिति के माध्‍यम से कराये जाते है एवं कोई भी कार्य गुणवत्‍ता विहीन होने संबंधी शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। इसलिए किसी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. ( क्र. 960 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान पंजीकृत हैं? यदि हाँ, तो ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों के समस्त किसानों की संख्‍या पटवारी हल्‍का, प्रभावित रकबा की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों के सभी किसानों का वर्ष 2022 में फसलों के हुये नुकसान के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ तो पटवारी हल्‍कावार संख्‍या उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो कब तक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। योजना अंतर्गत दावों की गणना किसी अधिसूचित क्षेत्र में उपज में कमी के आधार पर की जाती है। उपज में कमी का आंकलन कार्य प्रक्रियाधीन है। (ख) खरीफ 2022 के उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर तदानुसार पात्र कृषकों को दावों का भुगतान करने का प्रावधान है। उपज के आंकड़े आने के पश्‍चात बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान किया जाता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्‍कूल भवनों में मूलभूत सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

13. ( क्र. 979 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बैतूल में कितने प्राथमिक/माध्‍यमिक/हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल संचालित हैं? इनमें किन-किन स्‍कूलों में पेयजल, शौचालय एवं बाउन्‍ड्रीवॉल की सुविधा उपलब्‍ध है अथवा नहीं है? स्‍कूलों की सूची ग्रामवार उपलब्‍ध कराएँ। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सुविधाविहिन शालाओं में पेयजल, शौचालय एवं बाउन्‍ड्रीवॉल की सुविधा कब-तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी? इसके लिए शासन की क्‍या योजना है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार सुविधा विहीन शालाओं में पेयजल का स्त्रोत, शौचालय एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में स्वीकृति हेतु सम्मिलित किए जाएंगे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किए जाएंगे।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

14. ( क्र. 992 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं? (ग) किन-किन शिकायतों पर जांच कराई गई और जांच में कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) वर्ष 2022-23 में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बनाये जाने का लक्ष्य कितना था? जिसमें से कितना लक्ष्य पूर्ण हुआ व कितना प्रगति पर है? साथ ही वर्ष 2023-24 में कितने आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा जिला-राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गड़बड़ी/भ्रष्‍टाचार की कुल 165 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए योजनांतर्गत लक्ष्‍य प्रदाय नहीं किया गया है।

सी.एम. राइज विद्यालय के भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

15. ( क्र. 1002 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज विद्यालय बीना का भवन स्वीकृत हो गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रशासकीय स्वीकृति, निर्माण कार्य के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब जारी की है? दिनांक सहित अवगत करायें? (ग) यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार समय-सीमा बताने का कष्ट करें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08.02.2023 को जारी की गई है, निविदा विज्ञप्ति अद्यतन जारी नहीं की गई है। (ग) निविदा जारी करने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उतरांश (ग) अनुसार, समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

मॉडल हायर सेकेण्‍डरी स्कूल बीना का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

16. ( क्र. 1003 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मॉडल हायर सेकेण्‍डरी स्कूल बीना का संविलियन सी.एम. राइज विद्यालय बीना में किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्यों सागर जिले के कितने मॉडल हायर सेकेण्‍डरी स्कूलों का संविलियन सी.एम. राइज विद्यालय में किया गया हैं और कितने विद्यालयों का नहीं? कारण सहित अवगत करायें? (ग) मॉडल हायर सेकेण्‍डरी स्कूल बीना का संविलियन सी.एम. राइज विद्यालय में किस नियम के अन्तर्गत किया गया है? (घ) मॉडल हायर सेकेण्‍डरी स्कूल का संचालन पूर्व की तरह हो सकता है? यदि हाँ, तो कब से समय-सीमा बताने का कष्ट करें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। मॉडल शा.उ.मा.वि. बीना को शासन आदेश दिनांक 21.11.2021 द्वारा सी.एम. राइज़ विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। (ख) सागर जिले में कुल-5 मॉडल स्कूल संचालित है जिसमें से 01 मॉडल स्कूल शा.उ.मा.वि. बीना का चयन सी.एम. राइज़ के मापदण्ड एवं भूमि उपलब्धता के कारण किया गया है। (ग) चूंकि सी.एम. राइज़ विद्यालयों में सर्व सुविधायुक्त भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अतः चयन के मापदण्ड एवं भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मॉडल उ.मा.वि. बीना के चयन की कार्यवाही की गई है। संविलियन उत्तरांश (क) अनुसार नहीं किया गया। (घ) जी नहीं। शेषांश उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा मद से स्‍वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 1013 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत क्‍या सुदूर सड़क, खेत सड़क, तालाबों का जीर्णोद्धार एवं नाला विस्‍तारीकरण के कार्य वर्ष 2017-18 से स्‍वीकृत किये गये हैं? (ख) यदि नहीं, तो क्‍यों?                                        (ग) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत यदि स्‍वीकृत किये गये हैं तो जनपद पंचायतवार विधानसभा पनागर की वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या ग्राम भिडारीकला से ग्राम भिडारीखुर्द तक 2 कि.मी. सुदूर सड़क (गांव से गांव को जोड़ने वाली) जिस पर लगातार आवागमन हो रहा है, स्‍वीकृत की जावेगी? हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत सुदूर सड़क, खेत सड़क, तालाब जीर्णोद्धार के कार्य वर्ष 2017-18 से स्‍वीकृत किये गये हैं। नाला विस्‍तारीकरण का कार्य स्‍वीकृत नहीं किया गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभाग के पत्र क्र. 9868/ MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 से नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत सुदूर सड़क/ खेत सड़क का कार्य ग्राम पंचायत में स्‍वीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भिडारी कला में वर्ककोड 1733005016/RC/22012034548859 से एक कार्य प्रगतिरत है।

जन आवास योजना की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 1032 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा 15 अगस्त 2022 को जिसका पत्र क्रमांक 8156-57/22/ वि-7/पीएमएवायजी दिनांक 24.08.2022 को जारी किया था, जिसके अनुक्रम में ग्राम पंचायतों से जन आवास योजना के आवेदन ले लिए गए हैं? (ख) चन्देरी विधानसभा अंतर्गत क्या कारण है कि जिला एवं जनपद पंचायतों एवं विकास आयुक्त भोपाल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज क्यों नहीं किये गए? कारण सहित बताएं। (ग) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के जनपद पंचायत सदस्यों को ग्रामों में विकास, निर्माण करवाने हेतु कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जाती है? (घ) वर्तमान में कितने जनपद सदस्यों की राशि ग्राम विकास हेतु जारी की गयी है, जिले के नाम एवं जनपद पंचायत का नाम, जनपद सदस्य की क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) जनपद सदस्यों ने जिला स्तर पर कब-कब ज्ञापन दिए हैं जिलेवार जानकारी उपलब्ध करवाएं एवं उनकी कितनी मांगें अभी तक मान ली गयी है? स्पष्‍ट बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) इस प्रकार की राशि जारी नहीं की जाती है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) पंचायत राज संचालनालय के प्रतिवेदन अनुसार जानकारी संकलित की जा रही है।

शासन द्वारा आयोजित विकास यात्रा

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 1036 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्देरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में विकास यात्रा 05 फरवरी से 25 फरवरी तक निकाली जाएगी? यदि हाँ, तो विकास यात्रा में जो व्यय टेंट, कुर्सी, खाना, लाइट, रुकने की व्यवस्था आदि पर आएगा, उसका वहन कौन करेगा? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विकास यात्रा का प्रभारी कोई जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति रहेगा या किसी पार्टी का पदाधिकारी एवं क्‍या विकास यात्राओं में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधायक को आमंत्रित करने संबंधी आदेश की प्रति जारी की गई है और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) विकास यात्राओं में भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी किये जाने हेतु जनपद स्तर से कार्ययोजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (घ) विकास यात्राओं में सरपंच, जनपद सदस्य, उपसरपंच को आमंत्रण दिया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। शिलान्यास, भूमिपूजन ग्रामपंचायतों में किनके द्वारा किया जाएगा? स्‍पष्‍ट रूप से चन्देरी विधानसभा अंतर्गत सभी ग्रामों की जानकारी देने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विकास यात्रा हेतु ग्राम पंचायतों को सभा स्‍थल पर पेयजल, साफ-सफाई एवं टेंट, कुर्सी की व्‍यवस्‍था करने के निर्देश दिये गये है। आदेश की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। यात्रा के दौरान खाना एवं रूकने की व्‍यवस्‍था के कोई निर्देश किसी भी पंचायत को जारी नहीं किये गये हैं। (ख) विकास यात्राओं में स्‍थानीय गणमान्‍य नागरिक समाज सेवी संस्‍थाओं के प्रतिनिधि, स्‍थानीय जनप्रति‍निधि, वॉलिन्टियर्स, विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत लाभा‍न्वित हितग्राही एवं आम नागरिकों के सम्मिलित होने के निर्देश दिये गये हैं। (ग) विकास यात्राओं में भूमि पूजन शिलान्‍यास की कार्य योजना जिला एवं जनपद स्‍तर पर जिला कलेक्‍टर के अनुमोदन पश्‍चात तैयार की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (घ) विकास यात्राओं में सरपंच, जनपद सदस्‍य, उपसरपंच एवं अन्‍य माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने हेतु बैठक के माध्‍यम से समस्‍त सचिव, ग्राम रोजगार सहायकों एवं अन्‍य विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देश दिये गये हैं। शिलान्‍यास, भूमिपूजन किये जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

 

ग्राम पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 1037 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंदेरी विधानसभा अंतर्गत चन्देरी जनपद एवं ईसागढ़ जनपद की नवगठित ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई 2022 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक ग्राम पंचायतों में हितग्राही मूलक योजना कहाँ-कहाँ दी गयी? पंचायतवार, हितग्राहियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) शासन द्वारा हितग्राहियों को लाभ हेतु हितग्राही मूलक योजना चलाई जाती है? जैसे कूप निर्माण, खेत तालाब, पोखर तालाब निर्माण कब तक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) चंदेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत चंदेरी में लिधोरा ग्राम पंचायत डूब क्षेत्र में जाने से नवीन ग्राम पंचायत किर्राया का गठन हुआ है। 1 जुलाई 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्राम पंचायत किर्राया में हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत 14 प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांकित योजनायें जैसे कूप निर्माणखेत तालाबपोखर तालाब मांग आधारित योजनायें है। हितग्राही द्वारा मांग किये जाने पर पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा के गोदामों का आवंटन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

21. ( क्र. 1051 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने गोदाम निर्मित हैं तथा उक्‍त गोदाम किन्‍हें आवंटित किये गये हैं? गोदामवार, आवंटितकर्ता के नाम, स्‍थान, गोदाम क्रमांक की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक मंडी परिसर एवं परिसर के बाहर यदि गोदाम निर्मित हैं तो उक्‍त निर्मित गोदाम में से कितने गोदाम रिक्‍त हैं? (ग) मंडी प्रशासन द्वारा गोदाम आवंटित किये गये हैं। इन व्‍यवसायियों के मंडी लाईसेंस हैं या नहीं? यदि नहीं, तो गोदाम किस आधार पर आवंटित किये गये हैं? (घ) क्‍या गोदामों के संबंध में न्‍यायालय से स्‍टे ऑर्डर प्राप्‍त हुए हों, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। वर्ष 2001 से प्रश्‍न दिनांक तक गोदाम व्‍यवसायियों के अनुबंध किये गये हों, तो अनुबंध की प्रति देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक बड़वानी जिले की कृषि उपज मंडी समिति सेन्धवा में 09 एवं उपमंडी निवाली में 02, कुल 11 गोदाम निर्मित है, जिसमें से उपमंडी निवाली का एक गोदाम आदिम जाति सेवा सहकारी समिति निवाली को अस्‍थाई रूप से आवंटित है। (ख) सेन्धवा मंडी प्रांगण के अंदर 09 एवं उपमंडी निवाली में मंडी प्रांगण के अंदर 02 गोदाम निर्मित है जिनमें से 10 गोदाम रिक्त है। मंडी परिसर के बाहर गोदाम निर्मित नहीं है। (ग) सेंधवा मंडी अंतर्गत उपमंडी निवाली का एक गोदाम आदिम जाति सेवा सहकारी समिति निवाली को वर्ष 2019 से उनकी मांग पर अस्थाई रूप से पत्र दिनांक 03-07-2017 के तहत आवंटित किया गया है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

म.प्र.राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के तहत आर्थिक सहयोग

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

22. ( क्र. 1060 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या म.प्र.राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा म.प्र. शासन को मण्‍डी बोर्ड निधि से किस योजना के तहत आर्थिक सहयोग, लोन, सहायता राशि उपलब्‍ध कराई है? यदि हाँ, तो जानकारी दिनांकवार, राशिवार प्रदाय करें। (ख) वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक म.प्र.राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किस-किस प्रयोजन हेतु (किन मदों के अंतर्गत) आर्थिक सहयोग किया है? दिनांकवार, राशिवार जानकारी प्रदाय करें। (ग) क्‍या म.प्र.शासन द्वारा मण्‍डी बोर्ड से ली गयी राशि लौटाई है? यदि हाँ, तो कब-कब राशि पुन: लौटाई है? दिनांकवार, राशिवार जानकारी प्रदाय करें। यदि नहीं, तो मण्‍डी बोर्ड ने राशि वापस पाने के लिये क्‍या कार्यवाही की है? समस्‍त पत्राचार की प्रति उपलब्‍ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कार्यालय, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./डी-6/04/2017/14-3 दिनांक 29 जून 2017 के पालन में मंडी बोर्ड निधि से मूल्य स्थिरीकरण कोष में भावान्तर भुगतान योजना के लिए अवधि दिनांक 31.07.17 से 25.01.18 के मध्य राशि निम्नानुसार उपलब्ध कराई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) प्रदाय की गई राशि म.प्र.शासन के आदेश के पालन में मंडी में ही मूल्य स्थिरीकरण कोष में जमा है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

शासकीय शिक्षकों को टेबलेट का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 1082 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन स्‍तर पर स्‍कूली शिक्षा में गुणवत्‍ता बढ़ाने के लिए शासकीय शिक्षकों को टेबलेट दिये जाने की तैयारी की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो तत्‍संबंधी प्रस्‍ताव और टेबलेट की खरीद पर की जाने वाले व्‍यय की विस्‍तृत जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या शिक्षकों को दिए जाने वाले टेबलेट की किस कंपनी से खरीद की जायेगी और कितनी संख्‍या में खरीदी का लक्ष्‍य है? (घ) क्‍या शिक्षा की गुणवत्‍ता को बढ़ाने के लिए टेबलेट्स को विशेष मांग पर मंगाने की योजना है? (ड.) यदि हाँ, तो टेबलेट्स की खास फीचर्स के बारे में विस्‍तृत जानकारी उपलब्‍ध करावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(घ) शिक्षकों के द्वारा टेबलेट स्वयं क्रय करने के निर्देश है। (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार

परिशिष्ट - "पैंतीस"

 

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुये संपूर्ण कार्यों पर व्‍यय

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

24. ( क्र. 1128 ) श्री संजय शुक्ला : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितनी-कितनी राशि से किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? किन-किन विभागों द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? क्या-क्या कार्य कराये गये? कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या थी? क्या विभागों द्वारा किन-किन कार्यों के टेण्डर बुलाये गये? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की व्यवस्थाओं को आकार देने के लिए क्या विभाग के द्वारा किराए पर गाड़ियां भी अटेच की गई थीं? यदि हाँ, तो किस ट्रेवल्स की कितनी गाड़ियां किस दर पर कितने दिन के लिए लगाई गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उद्योग विभाग के अलावा किन-किन विभागों द्वारा क्या-क्या व्‍यवस्‍था की गई थी? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश एवं इन्दौर जिले में कितने छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हुये? कितने एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर हुये? कितने उद्योग वर्तमान में चालू हो चुके हैं? कितने चालू होना शेष हैं? प्रदेश एवं इन्‍दौर जिले को कितना लाभ हुआ? इन्‍दौर जिले में स्थित उद्योग क्षेत्रों की जर्जर सड़कों व अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं के कारण व्‍यापारियों को हो रही परेशानी का निराकरण कब तक होगा?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) :                                                   (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत वर्ष 2014 एवं 2016 में इंदौर में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट के आयोजन पर हुये व्‍यय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जनवरी 2023 में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट-2023 के आयोजन में हुए व्‍यय का लेखा परीक्षित विवरण इस हेतु चयनित नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. से अद्यतन अपेक्षित है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत वर्ष 2014 एवं 2016 में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट के आयोजन में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में समाहित है तथा ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में हुए व्‍यय का लेखा परीक्षित विवरण इस हेतु चयनित नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. से अद्यतन अपेक्षित है। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट के आयोजन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग के अतिरिक्‍त अन्‍य विभागों अंतर्गत किये गये कार्य एवं व्‍यय की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है। वर्ष 2014, 2016 एवं 2023 में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट में मध्‍यप्रदेश शासन के आदेश अनुसार इन्‍वेस्‍टर्स समिट के आयोजन हेतु चयनित नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. के साथ निष्‍पादित अनुबंध अनुसार कार्य किये गये। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत वर्ष 2014, 2016 एवं 2023 में आयोजित ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट के आयोजन हेतु कोई टेण्‍डर नहीं बुलाये गये तथापि कार्यक्रम का आयोजन नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. के द्वारा कराया गया। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट के आयोजन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग द्वारा अन्‍य विभागों से समन्‍वय कर आयोजन की व्‍यवस्‍था की जाती है। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2014, 2016 एवं 2023 में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत प्राप्‍त निवेश आशय प्रस्‍तावों (इन्‍टेशन-टू-इन्‍वेस्‍ट) में से प्रदेश में विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी. के क्षेत्राधिकार में कुल 358 छोटे-बड़े उद्योग स्‍थापित एवं चालू हो चुके है। शेष प्रस्‍तावों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है। उक्‍त से प्रदेश को लगभग 78,862 करोड़ का पूंजी निवेश प्राप्‍त हुआ है एवं 77,059 व्‍यक्तियों हेतु रोजगार सृजन हुआ है। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2014 एवं 2016 के दौरान एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर नहीं किये गये। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में कुल 40 एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर किये गये। विभाग अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी. के क्षेत्रांतर्गत इंदौर जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों की सड़के अच्‍छी हालत में है एवं निरंतर अपग्रेडेशन कार्य करके रखरखाव किया जाता है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

ग्राम सड़क रोड एवं स्‍टॉपडेम की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 1183 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा अंतर्गत ग्राम सड़क रोडे एवं स्‍टॉप डेम कब तक स्‍वीकृत की जावेगी? (ख) पशु सेट स्‍वीकृत करने की क्‍या गाईड लाईन है? योजना क्‍यों बंद है? चालू कब की जावेगी? (ग) हितग्रा‍ही को मिलने वाली कूप खनन की योजना में कूप से कूप की दूरी 150 मीटर निर्धारित है किन्‍तु कई हितग्राहियों के चिन्हित स्‍थल से चिन्हित कूप की दूरी कम आती है तो हितग्राही को लाभ प्राप्‍त नहीं हो पाता है? ऐसी स्थिति में कूप से कूप की दूरी कम की जाना न्‍यायोचित है? कब तक की जावेगी? (घ) मनरेगा में एक लेवर लगाने पर दोनों समय फोटो अपलोड करना असंभव है, जिससे पंचायतों में मनरेगा की स्थिति शून्‍य हो रही है, जिसे कब समाप्‍त किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विभाग एवं मनरेगा परिषद के निर्देशानुसार ग्राम सुदूर सड़क एवं स्टापडेम स्वीकृत किये जाते हैं। ग्राम पंचायतों में सीमित लेबर बजट एवं मनरेगा योजना में राशि का सतत प्रवाह न होने के कारण निश्चित समय-सीमा बतलाना संभव नहीं है। निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं '' अनुसार है। (ख) पशुशेड स्वीकृत करने के संबंध में विभाग के परिपत्र क्रमांक 1273 दिनांक 31.05.2019 में दिये गये निर्देश एवं जिला स्तर पर श्रम सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण सुनिश्चित किये जाने पर पशुशेड स्वीकृत किये जाते हैं। योजना बंद नहीं है। निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स" अनुसार है।                                         (ग) विभाग के निर्देशानुसार स्थल चयन के लिए भू-जलविद् की मदद ली जा सकती है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोबाईल ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड कर उपस्थिति लेने के निर्देश हैं। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

शाला परिसर में हैण्‍डपम्‍पों से पानी की सप्‍लाई

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 1184 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत शासकीय प्राथमिक एवं मा. शालाओं में लाईट विहीन, बाउण्‍ड्रीविहीन हैण्‍डपम्‍प विहीन, शौचालय विहीन एवं पानी सप्‍लाई विहीन कितनी शालाएं हैं? नामवार जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ख) कितनी प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाएं खेल ग्राउण्‍ड विहीन हैं?                                   (ग) शासन द्वारा पूर्व में प्रत्‍येक शाला परिसर में बच्‍चों की सुविधा हेतु हैण्‍डपम्‍पों में मोटर डलवाकर टंकी बनवाकर पानी सप्‍लाई की व्‍यवस्‍था की थी। जिसमें 1. वर्तमान में कितनी शालाओं के विद्युत पम्‍प चालू हैं? 2. वर्तमान में किन-किन शालाओं में टंकी से पानी की सप्‍लाई हो रही है? सूची उपलब्‍ध कराएं। (घ) वर्तमान में कितनी शालाओं में लाईट कनेक्‍शन संचालित हैं? कितने के बंद पड़े हैं सूची दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर अंतर्गत 26 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं विद्युत विहीन, 99 बाउण्ड्रीवॉल विहीन, 15 हैण्डपंप विहीन है। शौचालय विहीन एवं पानी सप्लाई विहीन शालाएं निरंक है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) विधानसभा महाराजपुर में 85 शालाएं खेल ग्राउन्‍ड विहीन है। (ग) 1. वर्तमान में 190 शालाओं में विद्युत पंप चालू अवस्था में है। 2. वर्तमान में 90 शालाओं में टंकी से पानी सप्लाई हो रही है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) वर्तमान में 207 शालाओं में लाईट कनेक्शन संचालित है। बंद पड़े कनेक्शन निरंक है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

चाचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री राइज स्‍कूल

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 1346 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चाचौड़ा में किन-किन स्‍थानों पर मुख्‍यमंत्री राइज स्‍कूल खोले गये हैं? (ख) उपरोक्‍त में से प्रत्‍येक स्‍कूल के लिए अलग-अलग कौन-कौन से शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद रखे गये हैं? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं तथा इन्‍हें कब तक भरा जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा चाचौड़ा अन्तर्गत केवल चाचौड़ा में सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत चयनित स्कूल शासकीय बालक उ.मा.वि. चाचौड़ा है। (ख) वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 01 पर है। (ग) वर्तमान में विद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 02 पर है। रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

रिक्‍त पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

28. ( क्र. 1388 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 519 उत्‍तर दिनांक 19.12.2022 तारांकित प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में शासन ने यह बताया था कि समस्‍त वर्ग के 1498 पद स्‍वीकृत हैं व चर्चा में माननीय अध्‍यक्ष महोदय ने यह व्‍यवस्‍था दी थी कि प्रश्‍नकर्ता विधायक से सूची लेकर पद पूर्ति कर दी जाये। क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक 1498 स्‍वीकृत पदों में से रिक्‍त पदों पर पदस्‍थापना कर दी गई? हाँ तो जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार माननीय अध्‍यक्ष महोदय विधान सभा द्वारा दी गई व्‍यवस्‍था के आधार पर राजगढ़ विधान सभा अन्‍तर्गत समस्‍त स्‍कूलों में रिक्‍त/स्‍वीकृत पदों पर पूर्ति नहीं करी गई? तो क्‍यों नहीं की गई? कारण बतायें। शेष रिक्‍त पदों पर पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार हैं। भर्ती/पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, वर्तमान में 65 अतिथि शिक्षकों की उक्त दिनांक से शालाओं में व्यवस्था की गई है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

पॉलिटेक्निक कॉलेज की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

29. ( क्र. 1391 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के पॉलि‍टेक्निक कालेज किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? जानकारी दें। प्रारंभ होने के वर्ष से शिक्षण सत्र 2022-23 कितने छात्रों से तकनीकी शिक्षा प्राप्‍त की? वर्ष अनुसार जानकारी दें? (ख) राजगढ़ जिले में पॉलिटेक्निक कालेज के भवन को क्‍या मरम्‍मत की आवश्‍यकता है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भेजकर पॉलिटेक्निक कॉलेज की मरम्‍मत हेतु आवश्‍यकता प्रस्‍ताव एवं प्राक्‍कलन बनवाकर राशि स्‍वीकृत कर देगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पचोर वर्ष 1988 में एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, राजगढ़ वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पचोर में मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुये विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण उपरांत मरम्मत हेतु आवश्यक राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

गौण वनोपज संबंधित अधिकार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 1411 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) दिनांक 15 नवम्बर 2022 से लागू पेसा नियम के नियम 26 गौण वनोपज संबंधित अधिकार क्रमांक 4 में तेन्दूपत्ता से संबंधित क्या-क्या प्रावधान किया गया है? (ख) गौण वनोपज के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं भू-राजस्व संहिता 1959 की किस-किस धारा में सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहण, विपणन, भण्डारण करवाए जाने का क्या-क्या प्रावधान दिया गया है?                                    (ग) यदि किसी भी कानून एवं संविधान की 11वीं अनुसूची में सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहण आदि का कोई प्रावधान नहीं है तो नियम 26 (4) में प्रावधान किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) किस कानून तथा 11वीं अनुसूची में किस-किस लघु वनोपज पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या-क्या अधिकार किस-किस विभाग के अधिकारी को दिया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है। (ग) जानकारी उत्‍तरांश '''' एवं '''' अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

स्‍टेडियम/मिनी स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

31. ( क्र. 1431 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र सिहावल में ग्राम हटवाखास, पोखरा, खुटेली में स्‍टेडियम निर्माण हेतु ग्रामीणजनों द्वारा मांग की जाती रही है, कब तक स्‍टेडियम निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) सिहावल मुख्‍यालय में खेलों के प्रशिक्षण हेतु आवासीय भवन निर्माण की मांग बहुत दिनों से की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय युवाओं का‍ विभिन्‍न खेलों में पारंगत होने एवं तकनीकी रूप से सक्षम होने हेतु आवश्‍यक है, कब तक उक्‍त कार्य की स्‍वीकृति जारी की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय पत्र क्र. 643 दिनांक 24-03-2017 द्वारा स्‍टेडियम/खेल परिसर निर्माण की स्‍वीकृति हेतु नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार विकासखण्‍ड या उच्‍च स्‍तर पर ही खेल अधोसंरचना की स्‍वीकृति प्रदान की जाती है। विभागीय नीति अनुसार ग्राम हटवास, पोखरा, खुटेली विकासखण्‍ड मुख्‍यालय नहीं होने से स्‍टेडियम निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विकासखण्‍ड मुख्‍यालय सिहावल में आवासीय भवन भूमि उपलब्‍धता तथा बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर होगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय योजनाओं से कृषकों को लाभान्वित किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

32. ( क्र. 1432 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी सिंगरौली जिले के सिहावल विधान सभा क्षेत्र की तहसीलों में अरहर की फसल का पाला लगने से नुकसान हो चुका है, फसल बीमा के योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? (ख) फसल बीमा कराये गये किसानों में से कितने किसानों को बीमा की राशि का प्रदाय कर दिया गया है? कितने किसानों को नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। कब तक‍ दिया जावेगा? (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिहावल विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत किन-किन कृषकों को कौन-कौन से लाभ दिये गये हैं? कितने आवेदन प्राप्‍त हुये हैं? निराकरण की स्थिति बताएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2022 मौसम में अरहर फसल के लिए विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत तहसील देवसर में 22 कृषक आवेदन एवं तहसील बेहरी में 4 कृषक आवेदनों का फसल बीमा किया गया है। तहसील सिहावल अंतर्गत अरहर फसल हेतु किसी भी कृषक का फसल बीमा बैंकों द्वारा नहीं किया गया है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2022 के उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर तदानुसार पात्र कृषकों को दावों का भुगतान करने का प्रावधान है। उपज के आंकड़े आने के पश्‍चात बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान किया जाता है। (ग) जिला सीधी एवं सिंगरौली अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बलराम तालाब एवं स्प्रिंकलर सेट के लक्ष्‍य प्राप्‍त हुए है। विधानसभा सिहावल अंतर्गत सिर्फ बलराम तालाब निर्माण हेतु 08 आवेदन प्राप्‍त हुए थे जिसमें से 04 कृषकों के आवेदन पात्र पाये गये है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जिला सिंगरौली अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिहावल में 14 कृषकों के आवेदन प्राप्‍त हुए है जिसमें 08 आवेदनों की तकनीकी स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - "चालीस"

वरिष्‍ठता सूची का प्रकाशन एवं वर्दी का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 1469 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के शिक्षा विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की वरिष्‍ठता सूची का प्रकाशन किया गया है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कितनी वर्दी कब-कब दी गई? नामवार जानकारी देवें? यदि नहीं, दी गई तो क्‍यों? (ग) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी पर कितना-कितना व्‍यय किया गया? वर्षवार वर्दीवार जानकारी उपलब्ध करायें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।                                    (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।

दोषियों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

34. ( क्र. 1485 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 476 उत्‍तर दिनांक 19/दिस./2022 के (घ) के उत्‍तर में प्राप्‍त राशि व्‍यय राशि एवं शुल्‍क से प्राप्‍त राशियों के अनियमितता की जॉंच प्रपत्र-4 अनुसार जांच दल गठित कर जांच पूरी होने के उपरांत दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो जांच पूरी हुई की नहीं यदि जांच पूरी हो गई है तो जांच प्रतिवेदन की प्रति एवं की गई कार्यवाही के आदेश प्रति देते हुए जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के शा.उ.मा.वि. रऊरा, बंधवा का क्‍या रमसा मद का खाता सेन्‍ट्रल बैंक में संचालित था और शासन विभाग के आदेश से उक्‍त खाता बंद कर उक्‍त खाते की राशि शासन विभाग को वापस की जानी थी तथा नये नियम एवं खाते से उक्‍त मदों का कार्य किया जाना था किन्‍तु प्राचार्य रऊरा, बंधवा ने उक्‍त खाते की राशि संस्‍था के दूसरे खाते में क्‍यों और किस नियम से डालकर उक्‍त राशि अपने स्‍वयं हित में ले लिया है। क्‍या इसे गबन ख्‍यानत का प्रकरण मानते हुए राशि की वसूली एवं गबन प्रकरण पुलिस में दर्ज करा देंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 476 उत्‍तर दिनांक 19/दिस./2022 के प्रश्‍नांश (क) से (घ) तक अनियमित की जांच शास. हाई स्‍कूल बुड़वा विकासखण्‍ड गंगेव एवं शा.हाई स्‍कूल बंधवा विकासखण्‍ड नईगढ़ी की भी करा देंगे? यदि हाँ, तो कब तक जानकारी उपलब्‍ध कराते हुए दोषियों पर कब क्‍या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के विद्यालयों में पदस्‍थ प्राचार्य की कुल कितनी शिकायतें एवं 181 की शिकायतें गत पांच वर्षों में प्राप्‍त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर कब क्‍या कार्यवाही की गई? साथ ही सायकल वितरण छात्रवृत्ति भुगतान की जानकारी 3 वर्षों की देवें?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित को जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के पत्र दिनांक 18.12.2022 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार(ख) प्रश्‍नाधीन विद्यालयों की जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पत्र क्रमांक/स्था-2/2023/431 दिनांक 17.02.2023 के द्वारा तीन सदस्यीय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों का दल गठित किया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार। शेषांश जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। (ग) जी हाँ। उत्तरांश '''' के अनुसार गठित जांच समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना संभव है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। साइकिल एवं छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार

कर्मचारी के प्रकरण का निराकरण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

35. ( क्र. 1498 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रदेश के रीवा/जबलपुर/भोपाल शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में दिनांक 29 मार्च 1997 के पश्‍चात क्‍या शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्‍यु होने पर उनके पुत्र/पुत्रियों या पत्‍नी को शासकीय पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या अभी तक की गई अनुकम्‍पा नियुक्तियां शासकीय पदों पर हो रही हैं? यदि नहीं, तो कारण बताने का कष्‍ट करें? (ख) क्‍या रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में श्री सोमेश्‍वर पटेल की मृत्‍यु दिनांक 08.09.1986 को सेवा के दौरान हुई थी, उनके पुत्र श्री उदयभान पटेल को अनुकंपा नियुक्ति दिनांक 29.10.2006 को रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में प्रदान की गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या शासकीय नियुक्ति हैं? यदि नहीं, तो क्‍या स्‍वशासी संस्‍था के अंतर्गत हैं? यदि हाँ, तो दिनांक 29.05.1997 के बाद जो अनुकम्‍पा नियुक्ति रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में दी गई है? क्‍या वे सभी स्‍वशासी के अंतर्गत आती हैं? यदि नहीं, तो कारण बताने का कष्‍ट करें? (ग) क्‍या रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय में 29 मार्च 1997 के पश्‍चात् कुछ कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति  दिनांक 31.07.1999 को प्रथम स्‍वशासी संस्‍था के अंतर्गत की गई, किंतु दिनांक 03.11.1999 को उक्‍त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्‍वशासी शब्‍द को विलोपित करने का आदेश जारी किया गया तथा क्‍या दिनांक 31.07.1999 को अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों की सेवा शासकीय अंतर्गत मानी जा रही है? यदि इनकी अनुकंपा नियुक्ति शासकीय अंतर्गत मानी जा रही है तो श्री उदयभान पटेल की अनुकंपा नियुक्ति आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए स्‍वशासी शब्‍द को विलोपित करने का आदेश जारी किया जा सकता है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शासन द्वारा जिन सस्‍थाओं को स्‍वशासी घोषित किया गया है वे स्‍वशासी घोषित होने के उपरांत जो नियुक्तियां तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्‍त पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा भरी जावेगी वे स्‍वशासी के अंतर्गत ही होगी। (ख) जी हाँ, जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ। संस्‍था के आदेश दिनांक 20.07.1999 द्वारा                          श्री जैनेन्‍द्र साहू की सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति स्‍वशासी के अंतर्गत की गई। तत्‍पश्‍चात् संस्‍था के संशोधित आदेश दिनांक 03.11.1999 के द्वारा स्‍वशासी शब्‍द को विलोपित करते हुए शासकीय शब्‍द स्‍थापित किया गया। संस्‍था के आदेश दिनांक 31.07.1999 द्वारा श्री किशनलाल लखेरा की भृत्‍य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति स्‍वशासी के अंतर्गत की गई। तत्‍पश्‍चात् संस्‍था के संशोधित आदेश दिनांक 03.11.1999 के द्वारा स्‍वशासी शब्‍द को विलोपित करते हुए शासकीय शब्‍द स्‍थापित किया गया। संचालनालयीन आदेश दिनांक 12.08.1999 द्वारा श्रीमती मधु त्रिवेदी की मेटर्न के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी। तथापि उस समय संस्‍थाएं स्‍वशासी थी, अत: आदेश भी स्‍वशासी के अंतर्गत होना चाहिये। (ग) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में, जी नहीं।

मनरेगा योजना की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 1514 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) जिला टीकमगढ़ व निवाड़ी में मनरेगा योजना अन्‍तर्गत कितने कर्मचारी-उपयंत्री पदस्‍थ हैं? आवंटित स्‍थल ब्‍लॉक सेक्‍टरवार सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या जिला टीकमगढ़ व निवाड़ी में मनरेगा उपयंत्रियों व कर्मचारियों को संलग्‍न रखा गया है व अन्‍य योजनाओं के कर्मचारियों को कार्य व सेक्‍टर आवंटित किये गये व डबल सेक्‍टर दिये गये? सभी की सूची उपलब्‍ध करावें?                                      (ग) क्‍या जिला टीकमगढ़ व निवाड़ी में केन्‍द्रीय टीम की जांच में दोषी अधिकारी कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्‍ध करावें व विगत 2 वर्षों से कितने उपयंत्रियों के सेक्‍टर स्‍थानांतरण परिवर्तित किये गये? आदेश क्रमांक सहित सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) (ग) में वर्णित अनियमितताओं के लिए कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्‍मेदार है। उनके विरूद्ध कब तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला टीकमगढ़ में कुल 42 एवं जिला निवाड़ी में कुल 13 उपयंत्री पदस्‍थ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1 पर है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट – 2 पर है। (ग) दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय से कार्यवाही पर स्‍थगन होने से कार्य लिया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 3 पर है। विगत 02 वर्षों में 29 उपयंत्रियों के सेक्‍टर परिवर्तित किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 4 पर है। (घ) प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से कार्य आवंटन किया जाता है। अत: किसी अधिकारी कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्‍न नहीं रहता।

स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

37. ( क्र. 1535 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री जनदर्शन यात्रा 2016-17 के दौरान ढीमरखेड़ा विकासखण्‍ड के शासकीय माध्‍यमिक शाला खम्‍हरिया संकुल केन्‍द्र पहरूवा का हाई स्‍कूल में उन्‍नयन एवं कटनी विकासखण्‍ड के शासकीय हाई स्‍कूल बिचुवा का उच्‍चतर माध्‍यमिक में उन्‍नयन की घोषणा माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि उपरोक्‍त विद्यालयों के उन्‍नयन के लिये घोषणा माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई तो आज दिनांक तक उपरोक्‍त दोनों विद्यालयों का उन्‍नयन किन कारणों से नहीं हो पाया? (ग) क्‍या 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले में अन्‍य विद्यालयों का उन्‍नयन किया गया हैं? यदि किया गया हैं तो समस्‍त उन्‍नयन की गई विद्यालयों की सूची प्रदान करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के विद्यालयों का भविष्‍य में उन्‍नयन किया जावेगा या नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वरन् घोषणा क्रं. बी-2537 द्वारा ''हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला जाएगा'' की गई थी जिसके अनुक्रम में हाईस्कूल खमरिया बागरी का उन्नयन दिनांक 29.01.2018 को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया, अन्य घोषणा क्रं. बी-2861 ''ग्राम बिछुआ में माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किया जावेगा'' के अनुक्रम में दिनांक 29.01.2018 को हाईस्कूल में उन्नयन आदेश जारी किए गए। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।                                                   (ग) माध्‍यमिक से हाई स्‍कूल एवं हाई स्‍कूल से हायर सेकेन्‍डरी में उन्नयन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। कटनी जिले में किसी भी प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन नहीं किया गया है। (घ) शाला उन्नयन बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है, सीमित संसाधन के कारण समस्त पात्र शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

जनपद पंचायत की सहमति बिना ग्राम पंचायतों को राशि दी जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 1541 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या ग्राम पंचायत के प्रस्‍ताव पर निर्माण हेतु बिना जनपद पंचायत के अनुमति के बिना अनुमोदन के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को राशि सीधे पंचायत को देने का अधिकार हैं? यदि हाँ, तो नियम सहित बतायें। (ख) क्‍या बिना जनपद पंचायत की अनुशंसा के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को स्‍टाम्‍प शुल्‍क की राशि सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, बाउण्ड्रीवॉल सहित अन्‍य कार्यों हेतु राशि जारी करने का अधिकार किस नियम में हैं? नियम की प्रति‍ उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या जनपद पंचायत को पूर्व में उनकी सहमति से ही विकासखण्‍ड में कार्य कराये जाते थे? यदि हाँ, तो इन नियमों को कब बदलकर सीधे बिना जनपद पंचायत की जानकारी में लाये बिना सहमति सीधा पैसा पंचायतों को देकर क्‍या भ्रष्‍टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा हैं? क्‍या इस प्रक्रिया में सुधार किया जावेगा? अगर नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 (तीन) के अनुसार प्रावधान है। (ख) मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 66 (तीन) के अनुसार प्रावधान है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बयालीस"

सिविल सर्विसेज खिलाडि़यों को सुविधाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

39. ( क्र. 1573 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्‍य सरकार एवं सचिवालयीन सेवा के अधिकारी/कर्मचारी को राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर के खेलों में म.प्र. का प्रति‍निधित्‍व करने पर उनके विभागों द्वारा ऑन ड्यूटी माना जाता हैं, यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त खिलाडि़यों को उक्‍तावधि हेतु TA/DA का भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में शासकीय सेवा में कार्यरत खिलाडि़यों को उपर्युक्‍त प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर संचालनालय खेल और युवा कल्‍याण भोपाल द्वारा उनके विभागों से TA/DA प्राप्‍त करने के निर्देश दिये जाते हैं? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत उक्‍त नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) विभागीय खिलाडि़यों के संबंध में भारत सरकार द्वारा DOPT के आदेश क्रमांक 6/1/85-Estt. (Pay-1) New Delhi दिनांक 16.07.1985 जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या म.प्र. में प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित खिलाड़ियों हेतु उक्‍त आदेश का पालन किया जा रहा हैं? यदि नहीं, तो क्‍या उक्‍त परिप्रेक्ष्‍य में म.प्र. शासन द्वारा कोई अन्‍य आदेश जारी किया गया हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) विभिन्‍न खेलों जैसे-क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, टेनिस आदि की पंजीकृत राज्‍य एसोसिएशन जो कि राष्‍ट्रीय फेडरेशन से संबद्ध है, के त‍हत आयोजित राष्‍ट्रीय स्‍तर की प्रतियोगिताओं में म.प्र. का प्रतिनिधित्‍व करने पर राज्‍य सरकार के अधीन विभागों/सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी को TA/DA का भुगतान किन नियमों के तहत किया जाता है? नियम की प्रति उपलब्‍ध करवाये।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ। DOPT के आदेश क्रमांक 6/1/85-Esst. (Pay/I) New Delhi दिनांक 16-07-1985 का आदेश केन्‍द्रीय कर्मचारियों के लिये है संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वेतनवृद्धि के संबंध में राज्‍य शासन द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, वह संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष बिन्‍दु के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 1589 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं जो व्‍यापम परीक्षा तथा बी.एड. उत्‍तीर्ण हैं एक शिक्षक होने की पात्रता भी रखते हैं तथा विगत 15 वर्षों से कार्यरत हैं किंतु मैरिट सूची में नहीं आने से चयन से वंचित हैं तथा उनकी आयु भी अधिक होने के कारण अन्‍य जगह आवेदन करने के लिये पात्र भी नहीं हैं। इनकी नियुक्ति की जायेगी या नहीं? स्‍पष्‍ट करें। (ख) अतिथि शिक्षक एक शिक्षक होने की पात्रता रखते हैं विगत 15 वर्षों के कार्य अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये नियमितीकरण करने के लिये नियम उनके भविष्‍य को दृष्टिगत रखते हुये बनाये जायेंगे या नहीं? स्‍पष्‍ट करें। अन्‍य किसी योजना के तहत नियमितीकरण किया जायेगा? स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पहले शेष अतिथि शिक्षकों को योग्‍यता के अनुसार नियमि‍तीकरण किया जायेगा? उसके पश्‍चात शेष पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी? (घ) क्‍या अतिथि शिक्षक बेरोजगार नहीं हो वो संस्‍था में कार्यरत रहें, उनके भविष्‍य को देखते हुये उनके वेतनमान में संशोधन करके निरंतर कार्य करते रहें उनको हटाया नहीं जावे, ऐसे नियम बनाये जायेंगे? स्‍पष्‍ट करें। हाँ तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती है। उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा हेतु 8670 अभ्यर्थियों द्वारा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु 40261 अभ्यर्थियों द्वारा तथा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उपरांत 26306 अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं को अतिथि शिक्षक में चिन्हांकित किया गया है। अतिथि शिक्षकों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट का प्रावधान भी है इस आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को विषयमान से विज्ञापित रिक्तियों में मेरिट क्रम में नियुक्ति दी जाती है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बी.एड. प्रवेश में विसंगति को दूर कर नियमों में संशोधन

[स्कूल शिक्षा]

41. ( क्र. 1590 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न संख्‍या-107 प्रश्‍न क्रमांक-572 के संबंध में शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन समाप्‍त किया जायेगा एवं इस संबंध में अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) अशासकीय महाविद्यालयों में बी.एड. में प्रवेश हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है तथा शासकीय महाविद्यालय में आयु सीमा का बंधन होने पर नियमों में संशोधन करते हुये आयु सीमा का बंधन समाप्‍त किया जायेगा? (ग) सत्र 2022-23 में बी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति बनाई गई है उसमें आयु सीमा का बंधन समाप्‍त किया गया है, यदि नहीं किया गया है तो कब तक किया जायेगा? (घ) संविदा शिक्षक जिनका अभी तक स्‍कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हुआ है तथा बी.एड. से संचित है उनकी आयु 55 वर्ष के लगभग है, उन्‍हें अशासकीय महाविद्यालय में बी.एड. करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी या शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (घ) इस तरह के प्रकरणों में प्रकरणवार समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षण के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 1591 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्राथमिक शिक्षक तथा माध्‍यमिक शिक्षक को एम.एड. करने के आदेश स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये हैं? प्राथमिक शिक्षक/माध्‍यमिक शिक्षकों/उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों को एम.एड. करने हेतु आदेश वर्ष 2021-22 में संशोधन किया गया था? एम.एड. कराने का क्‍या औचित्‍य हैं? आदेश से अवगत कराया जाये। (ख) क्‍या शासन द्वारा उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक/ माध्‍यमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षकों को मात्र 11वीं, 12वीं में 3 वर्ष का अध्‍यापन अनुभव के पश्‍चात एम.एड. करने की विभागीय अनुमति दी जा रही हैं? एम.एड. करने पर सभी शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान (डाइट) में अध्‍यापन कार्य करवायेंगे? (ग) क्‍या माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भी स्‍कूल शिक्षा विभाग के नियमों के तहत संचालित हैं तथा शासन के नियमों का पालन करने के लिये बाध्‍य हैं? माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल अपने शिक्षकों को एम.एड. करने के लिये विभागीय, गैर विभागीय एवं अन्‍य अनुमति किस प्रकार प्रदान की जाती है? (घ) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के शिक्षकों/व्‍याख्‍याताओं को भी विभागीय/गैर विभागीय एम.एड. करने के लिये संशोधन आदेश जारी करेगा? ताकि माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्राप्‍त कर अन्‍य गुणवत्‍ता की शिक्षा अपने छात्रों को प्रदान कर सकेंगे तथा स्‍कूल शिक्षा विभाग एवं माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल के शिक्षकों में एकरूपता बनी रहे, इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया जावेगा? स्‍पष्‍ट करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शिक्षकों को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने हेतु अवसर उपलब्ध कराना। (ख) जी हाँ। जी नहीं, आवश्यकता अनुसार अवसर प्रदान किया जायेगा। (ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल एक स्वायत्तशासी संस्था है, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्वयं के सेवाभर्ती/पदोन्नति नियम 1997 प्रचलित है। इन्हीं नियमों के अन्तर्गत मण्डल द्वारा संचालित आदर्श विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर कार्यवाही की जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने शिक्षकों को एम.एड. प्रशिक्षित कराकर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में अध्ययन कार्य कराया जाता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में अध्यापन कार्य नहीं कराने से एम.एड. कराने में औचित्य प्रतीत नहीं होने एवं शाला का शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने से मण्डल प्रशिक्षकों को एम.एड. करने की अनुमति नहीं दी जाती है एवं अन्य अनुमतियां दिशा-निर्देशों अनुसार प्रदान की जाती है। (घ) जी नहीं।

प्राथमिक/माध्‍यमिक शिक्षकों की पदोन्नति/क्रमोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

43. ( क्र. 1592 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी तथा राजगढ़ जिले में प्राथमिक/माध्‍यमिक शिक्षकों की पदोन्नति तथा प्रथम समयमान-वेतनमान कब से प्रदान नहीं किया गया है तथा सहायक अध्‍यापक/अध्‍यापक कैडर के कितने शिक्षक हैं जो क्रमोन्‍नति वेतनमान से आज पर्यन्‍त तक वंचित है तथा स्‍कूल शिक्षा विभाग में संविलियन से कैसे और क्‍यों वंचित है? संविलियन कब तक किया जायेगा? (ख) राजगढ़ तथा सिवनी जिले में सहायक अध्‍यापक/अध्‍यापक प्राथमिक/माध्‍यमिक शिक्षक द्वारा विभागीय अनुमति लेकर स्‍नातकोत्‍तर किया है उनकी पदोन्नति अभी तक नहीं की गई है दिव्‍यांग अध्‍यापकों एवं अन्‍यों की पदोन्नति अध्‍यापक कैडर में अभी तक नहीं की गई है। क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग में संविलियन होने पर ही पदोन्नति की जायेगी? नियमों सहित अवगत करावें? (ग) सहायक अध्‍यापक/ अध्‍यापक नि:शक्‍त अध्‍यापकों को अध्‍यापक संवर्ग में कब तक पदोन्नति या क्रमोन्‍नति वेतनमान प्रदान किया जायेगा? स्‍पष्‍ट करें? (घ) न्‍यायालय के निर्णय एवं अन्‍य जांचों के कारण अध्‍यापक संवर्ग में जांच में दोषी नहीं पाये जाने के कारण आज पर्यन्‍त तक स्‍कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं करने तथा पदोन्नति से वंचित है उनकी क्रमोन्‍नति/पदोन्नति तथा संविलियन न्‍यायालय के निर्णय की प्रत्‍याशा में किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सिवनी तथा राजगढ़ जिले में दिनांक 01.07.2018 के पश्चात नियुक्त प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति तथा समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। सिवनी जिले में सहायक अध्यापक/अध्यापक संवर्ग के 05 लोक सेवक तथा राजगढ़ जिले में 02 लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। सिवनी जिले के अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया प्रचलित हैं एवं राजगढ़ जिले में निलंबन अवधि का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निलंबन/विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण के कारण सिवनी में 06 एवं राजगढ़ में 15 लोक सेवकों को नवीन संवर्ग में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। न्यायालयीन प्रकरण/ जांच के निराकरण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान हैं। (ख) पदोन्नति के संबंध में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार। (घ) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग द्वारा किए गए कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1602 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग द्वारा कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्य का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्वीकृति दिनांक से अवगत करावें। उक्त कार्य में से कौन-कौन से कार्य विभागीय एवं कौन-कौन से कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें एवं जो कार्य अपूर्ण हैं उन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं उन कार्यों के विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य करने की अनुबंधित तिथि एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कुल 6 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी कार्य विभागीय पद्धति से कराये जा रहे हैं। ठेकेदारों से कार्य नहीं कराया जा रहा है। विस्तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                          (ख) वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निंरक है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

खेल गतिविधि‍यों हेतु बजट आवंटन

[खेल एवं युवा कल्याण]

45. ( क्र. 1620 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल एवं युवा विकास से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है एवं खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु कुछ बजट का भी प्रावधान है? पन्ना जिले में आयोजित नेशनल व्‍हॉलीबाल चैंपियनशिप अंडर-19 में सरकार का कुल कितना पैसा किन-किन कामों पर खर्च हुआ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ तो पन्ना जिले में किस-किस जगह किस खेल एवं युवा गतिविधि का आयोजन किया गया? किस खेल में कितने प्रतिभागी थे व कौन सा खेल प्रशिक्षक का संबंध खेल व युवा गतिविधि आयोजन में कितना व्यय हुआ? ब्यौरा दें। (ग) क्या खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सामग्री व युवा गतिविधियों युवा उत्सव हेतु वाद्ययंत्र दिये जाने का भी प्रावधान है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ किस खेल से संबंधित सामग्री व कहाँ-कहाँ वाद्ययंत्र प्रदाय किये गये? स्पष्ट करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। पन्ना जिले में आयोजित 25वीं यूथ नेशनल व्‍हॉलीबाल चैम्पियनशिप के आयोजन पर व्यय की गई राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित विकासखण्डों में पदस्थ संविदा ग्रामीण युवा समन्वयकों के माध्यम से प्राप्त मांग पत्र अनुसार खेल सामग्री प्रदाय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्‍यकता व मांग अनुसार खेल व जिम उपकरण उपलब्ध कराये गये है जिसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। युवा उत्सव हेतु वाद्य यंत्र दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से वाद्य यंत्र प्रदाय नहीं किये गये है।

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

46. ( क्र. 1629 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या कितनी है? क्या छात्र संख्या अनुसार आवश्यक फर्नीचर, भवन उपलब्ध हैं? कितने विद्यालयों में फर्नीचर, भवन की कमी है? विद्यालयवार जानकारी दें। (ख) इन विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की उपलब्ध है? यदि नहीं, तो किस कारण? कितने विद्यालयों में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध है? आर.ओ. वॉटर प्लांट कब स्थापित किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी 31 जनवरी 2023 गारन्टी अवधि क्या है? वर्तमान में कितने वॉटर प्लांट चालू हैं, कितने कब से बन्द हैं? बन्द होने के कारण की विद्यालयवार जानकारी दें। (ग) कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई की जाती है? प्रत्येक विद्यालय में कितने कम्प्यूटर स्थापित हैं? उन्हें कब क्रय किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारन्टी अवधि क्या है? उत्तर दिनांक तक कितने चालू हैं एवं कितने कब से बन्द हैं? विद्यालयवार जानकारी दें। (घ) वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक पन्‍ना जिले के सभी हायर सेकेण्‍डरी स्कूल व हाई स्कूल में सोलर पैनल लगाए गए थे उन्हें कब क्रय किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारन्टी अवधि क्या है? उत्तर दिनांक तक कितने चालू हैं एवं कितने कब से बन्द हैं? विद्यालयवार जानकारी दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल-शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत आर.ओ. वॉटर प्लांट प्रावधानित नहीं होने के कारण किसी भी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध नहीं है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल व्यवस्था नल-जल योजना एवं हैंडपम्प स्त्रोतों से उपलब्ध है। पन्‍ना जिले अंतर्गत किसी भी विद्यालय में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) पन्ना जिले में कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यालय में कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण का प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'चार' अनुसार है।

मनरेगा योजना अन्‍तर्गत किये गये कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 1630 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) शासन/विभाग द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-2919 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा गुन्‍नौर अन्‍तर्गत किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी लागत के सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये? कितने पूर्ण हुये, कितने अपूर्ण रहे? वर्षवार संख्‍यात्‍मक बतायें? (ख) प्रश्‍न में उल्लेखित वर्ष अन्तर्गत वर्षवार मजदूरी मूलक कार्य किये जाने हेतु कितने जॉब कार्ड वर्षवार बनाये गये तथा वर्षवार जॉब कार्ड के माध्यम से कितने कार्य किये गये? इस हेतु कितना भुगतान किया गया? वर्षवार बताएं। (ग) क्या अनेक स्वीकृत कार्य या तो अप्रारंभ होकर अथवा अपूर्ण होकर अनुपयोगी रहे तथा विगत कई वर्षों से पूर्ण रूप से जन उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो इस लापरवाही अथवा अन्य विलंब के कारणों हेतु संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) नियमित कार्यों के साथ ही (1.) सुदूर ग्राम सड़क. (2.) शमशान/शांतिधाम हेतु पहुंच मार्ग. (3.) गौशाला निर्माण. (4.) अमृत सरोवर एवं कितने खेल मैदान भी योजना अन्तर्गत स्वीकृत किये गये? कितने स्थलों पर कितनी राशि के सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्य स्‍वीकृत किये गये? वर्षवार संख्‍यात्‍मक जानकारी से अवगत कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।                                    (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) विधानसभा गुन्नौर अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत प्रश्‍नांकित अवधि में 1788 कार्य पूर्ण एवं 946 कार्य प्रगतिरत हैं। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों की पूर्णता जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

यूरिया खाद का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

48. ( क्र. 1631 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना एवं सतना जिले में पिछले चार वर्षों में प्राइवेट और निजी क्षेत्र में यूरिया खाद वितरण का क्या अनुपात रहा है? वर्षवार कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कितना यूरिया खाद पन्ना एवं सतना जिले को प्राप्त हुआ? सरकारी व निजी क्षेत्र को कितना-कितना आवंटित किया गया और वितरण के क्या प्रावधान हैं? किस अनुपात में आवंटन किया जाना था? कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वितरण का अनुपात समस्‍त उर्वरक प्रदायक कंपनियों के लिये समान होता है।                                      (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जानकारी

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

49. ( क्र. 1643 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में किस-किस के द्वारा एम.ओ.यू. किये गये? एम.ओ.यू. की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) समिट में 15 लाख 42 हजार 550 करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) विगत 4 वर्षों में कितनी इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई? कितनी राउंड टेबल मीटिंग आयोजित हुई, उक्त समिट और मीटिंग में किस-किस देश के कौन-कौन से निवेशकों ने भाग लिया? निवेशकों से क्या चर्चा हुई, किन-किन निवेशकों से कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने एम.ओ.यू. हुए, पृथक पृथक प्रतिसहित बताएं। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के निवेशकों के अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त अधिकारियों, माननीय मंत्रियों एवं अन्य के नाम, पद नाम की जानकारी देवें। समिट में आये किस-किस निवेशकों को शासन द्वारा किस-किस स्थान पर रुकने की व्यवस्था की गयी एवं उस पर कितना व्यय हुआ, पृथक-पृथक बताएं।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) :                                               (क) एम.ओ.यू. की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) निवेश आशय प्रस्‍ताव की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) विगत 04 वर्षों में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत 02 इन्‍वेस्‍टर्स समिट एवं 08 राउंड टेबल मीटिंग्‍स का आयोजन किया गया। इन्‍वेस्‍टर्स समिट में किस-किस देश के कौन-कौन से निवेशकों ने भाग लिया की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है तथा राउंड टेबल मीटिंग्‍स में किसी अन्‍य देश के निवेशकों द्वारा भागीदारी नहीं की गई। उल्‍लेखनीय है कि विभाग द्वारा इन्‍वेस्‍टर्स समिट का आयोजन विशेषकर निवेशकों से चर्चा करने के उद्देश्‍य से नहीं अपितु प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने एवं निवेशकों को प्रदेश की आकर्षक निवेश नीतियों से अवगत कराने हेतु तथा प्रदेश की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के उद्देश्‍य से किया जाता है। विभाग द्वारा राउंड टेबल मीटिंग्‍स का आयोजन संभावित निवेशकों के समक्ष प्रदेश में उपलब्‍ध अपार निवेश की संभावनाओं का प्रस्‍तुतीकरण करने हेतु किया जाता है, जिसमें प्रदेश की निवेश नीतियों, उपलब्‍ध लैण्‍ड बैंक, भूमि आवंटन की प्रक्रिया, अधोसंरचना, निवेशकों के प्रश्‍नों आदि पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2019 में आयोजित इन्‍वेस्‍टर्स समिट (मैग्‍नीफिसेंट एमपी) के नाम से कोई भी निवेश आशय प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुए है न ही एम.ओ.यू. हुए हैं। ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में प्राप्‍त निवेश आशय प्रस्‍ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर समाहित है एवं ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 में किये गये एम.ओ.यू. की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में चूंकि विभाग द्वारा इन्‍वेस्‍टर्स समिट में किस-किस देश के कौन-कौन से निवेशकों ने भाग लिया की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है, अत: निवेशकों के अतिथि सत्‍कार के लिए नियुक्‍त अधिकारियों एवं अन्‍य की जानकारी निरंक है। इन्‍वेस्‍टर्स समिट में भाग लेने वाले निवेशकों द्वारा रूकने की व्‍यवस्‍था स्‍वयं के व्‍यय पर की जाती है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मंडियों में पदस्थ कर्मियों का नियमितीकरण एवं पदोन्नति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

50. ( क्र. 1644 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की मंडियों में पदस्थ स्थाईकर्मियों का नियमितीकरण (स.3नि./लिपिक/भृत्य/ चौकीदारों) कब तक किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रदेश की मंडियों में पदस्थ मंडी समिति अमले का राज्य मंडी बोर्ड सेवा में कब तक संविलियन किया जाएगा? (ग) प्रदेश की मंडियों में पदस्थ राज्य मंडी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नति कब से लंबित है? लंबित पदोन्नतियां कब तक दी जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) आर्थिक रूप से कमजोर मंडियां प्रदेश में कितनी है? उन मंडियों में पदस्थ अमले को प्रतिमाह समय पर वेतन भत्तों का भुगतान का क्या प्रबंध है? समय पर वेतन भत्ते के संबंध में ठोस नीति क्या बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रदेश की मंडियों में पदस्थ अमले के लिए कितने मंडी परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध है, कितने में नहीं है? जहां उपलब्ध नहीं है वहां कब तक आवास सुविधा उपलब्ध कराएंगे? समय-सीमा सहित बताएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3, दिनांक 07 अक्‍टूबर 2016 की कंडिका-02 अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के रिक्‍त नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु योजना बनाई गई। उक्‍त योजना का अनुसरण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश की मंडियों में भृत्‍य/चौकीदार/स्‍वीपर संवर्ग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के स्‍थाई कर्मियों को नियमित किया गया है। (ख) वर्ष 1998 में राज्‍य विपणन सेवा के सचिव, मंडी निरीक्षक, लेखापाल, उपयंत्री एवं नाकेदार संवर्ग का आमेलन राज्‍य मंडी बोर्ड सेवा में किया गया। शेष संवर्ग का शासन निर्णयानुसार किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) प्रदेश की मंडियो में पदस्‍थ राज्‍य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नति अप्रैल 2016 से लंबित है। म.प्र. सिविल सेवा पदोन्‍नति नियम 2002 में आरक्षण संबंधी मामला माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रचलित है। माननीय न्‍यायालय में अंतिम निर्णय उपरांत राज्‍य सरकार द्वारा इस विषय में जारी निर्देशों के अनुक्रम में तत्‍समय कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण माननीय न्‍यायालय में प्रचलित होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (घ) प्रदेश में 15 मंडियां आर्थिक रूप से कमजोर है, उन मंडियों में कार्यरत/सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों बकाया वेतन/भत्‍तों एवं पेंशन के लिये बोर्ड से अनुदान स्‍वीकृत करने की नीति बनाई गई है। उक्‍त नीति के अंतर्गत मंडी समितियों से अनुदान स्‍वीकृति का प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर अनुदान स्‍वीकृत किया जाता है, शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ड.) प्रदेश की मंडियों में पदस्‍थ अमले के लिये 59 मंडी परिसर में आवास सुविधा उपलब्‍ध है एवं जिन मंडी परिसर में आवास सुविधा उपलब्‍ध नहीं है, वहाँ सबंधित मंडी समिति के प्रस्‍ताव एवं आवश्‍यकता के आधार पर सुविधा उपलब्‍ध कराया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मंडियों में खर्च की गई निधि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

51. ( क्र. 1744 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक से विगत पांच वर्षों में विदिशा जिले की मण्डियों में मंडी बोर्ड, सड़क निधि, अद्योसरंचना निधि/अन्‍य निधि से कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं?                                          (ख) उक्‍त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? कार्यवार सूची दें। कार्यादेश एवं भुगतान की प्रति उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विदिशा जिले की मंडियों में विगत पांच वर्षों में मंडी बोर्ड, सड़क निधि, अधोसंरचना निधि से कराये कार्यों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार  एवं अन्य निधियों से कराये गये कार्यों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों पर व्यय की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निर्माण कार्यों के कार्यादेश एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

52. ( क्र. 1757 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) पन्‍ना जिला अंतर्गत वर्ष 2020 से‍ कितने अमृत सरोवर स्‍वीकृत किये गये हैं? इस हेतु प्रत्‍येक सरोवर के स्‍थल चयन हेतु किन-किन अधिकारियों ने कब-कब स्‍थल का निरीक्षण किया? प्रत्‍येक सरोवर की तकनीकी प्रशासकीय स्‍वीकृति सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शासन द्वारा क्‍या-क्‍या दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, क्‍या शासन द्वारा स्‍वीकृति हेतु कम से कम 10 हजार घन मीटर जल संख्‍या की अनिवार्यता की गई थी? यदि हाँ, तो उपरोक्‍त स्‍वीकृति में से कितने सरोवर उक्‍त क्षमता के हैं? यदि नहीं, तो इस हेतु जल संचय क्षमता कितनी निर्धारित की गई थी? पन्‍ना जिले में स्‍वीकृत संरचनाओं की जल संचय क्षमता कितनी है? क्‍या निर्धारित क्षमता नहीं होने के बाद भी सरोवरों की स्‍वीकृति की गई है? यदि हाँ, तो क्‍यों?                                      (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इन सरोवरों में मत्‍स्‍यपालन, सिंघाड़ा उत्‍पादन जैसी गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्‍या उपलब्‍ध करावें? (घ) क्‍या उपरोक्‍त स्‍वीकृति हेतु गलत जानकारी देकर स्‍वीकृतियां की गई हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं और दोषी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पन्ना जिला अंतर्गत वर्ष 2020 से 90 अमृत सरोवर स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अमृत सरोवर स्वीकृति हेतु म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 3361/ वि.आ./ 2022 भोपाल दिनांक 29.03.2022 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। पन्ना जिले में स्वीकृत अमृत सरोवर की जल संचय क्षमता 10 हजार घन मीटर या उससे अधिक है। जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इन सरोवरों में मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या 1278 है। जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पंचायतों में 15वीं वित्‍त योजना के कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 1758 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या पंचायत विभाग द्वारा 15वीं वित्‍त योजना में शासन के नियमानुसार स्‍वच्‍छता एवं पेयजल हेतु आवंटन जारी किया जाता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत 2020-21 से 2022-23 तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया? सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्‍त योजना का आवंटन का 50 प्रतिशत स्‍वच्‍छता एवं पेयजल के लिये खर्च किया जाता है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुसार उक्‍त योजना का 50 प्रतिशत स्‍वच्‍छता एवं पेयजल के लिये खर्च किया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त योजना का 50 प्रतिशत खर्च किस-किस कार्य के लिये किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया? सूची उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्‍या शासन के नियम व निर्देशों के तहत काम न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ, वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में 50 प्रतिशत राशि स्‍वच्‍छता एवं पेयजल पर व्‍यय करने का प्रावधान था, जिसे भारत सरकार द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से 60 प्रतिशत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – '''' अनुसार है। (घ) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

घरों में शौचालय निर्माण न किया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1768 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महेश्‍वर विधानसभा की महेश्‍वर तथा बड़वाह जनपदों, ग्रामीण क्षेत्रों के कितने घरों में शौंचालय नहीं है? विकासखण्डवार संख्या बतायें? (ख) शासन जिन घरों में शौचालय नहीं है वहाँ शौचालय निर्माण हेतु क्या-क्या प्रयास/कर्यावाही कर रहा हैं? (ग) क्या खरगोन जिले को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया था? (घ) किया गया था तो किस वर्ष घोषित किया गया था?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विकासखण्‍ड महेश्‍वर में 69 ग्राम पंचायतों में कुल 1594 एवं बड़वाह में 28 ग्राम पंचायतों में कुल 184 घरों में शौचालय उपलब्‍ध नहीं है।                                (ख) विकासखण्‍ड महेश्‍वर के कुल 1594 एवं विकासखण्‍ड बड़वाह के 184 व्‍यक्तिगत शौचालयों को स्‍वीकृत किया गया है, वर्तमान में शौचालय निर्माण कार्य प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। (घ) वर्ष 2017 में जिला खरगोन ओ.डी.एफ. घोषित किया गया।

विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 1802 ) श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालयों की स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की विद्यालय जानकारी दें। (ख) उपरोक्‍त रिक्‍त पद किस दिनांक से रिक्‍त हैं? (ग) रिक्‍त पदों को कब तक भरा जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार (ग) पद पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

56. ( क्र. 1813 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना के प्रारंभ वर्ष से योजना में किसान का अंश, राज्य शासन का अंश तथा केन्‍द्र शासन के अंश के रूप में कितनी-कितनी प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को दी गयी है? प्रति वर्षानुसार, खरीफ तथा रबी के सीजन अनुसार तथा बीमा कंपनी के नाम सहित जानकारी दें? (ख) विषयांकित योजना के प्रारंभ वर्ष से बीमा कंपनियों द्वार किसानों को फसल नुकसानी पर जो राशि मुआवजे के रूप में किसानों को वितरित की गयी उसकी जानकारी प्रति वर्षानुसार, खरीफ तथा रबी के सीजन अनुसार तथा बीमा कंपनियों के नाम सहित जानकारी दें।                                 (ग) बीमा कंपनियों को किसानों राज्य शासन तथा केन्द्र शासन द्वारा दी गयी प्रीमीयम की राशि तथा उसके एवज में बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दी गयी बीमा राशि का योजना प्रारंभ से प्रतिवर्ष अनुसार तुलनात्‍मक जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

स्‍टाम्‍प ड्यूटी से प्राप्‍त राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 1814 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा विषयांकित से विधायकों की अनुशंसा पर सामुदायिक भवन तथा सीमेंट रोडे दी जाती थी? विषयांकित, फंड विभाग को किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से विषयांकित मद से कोई भी कार्य कराये गये हों तो इसकी जानकारी जिले अनुसार उपलब्ध करायें? क्या उक्त वित्तीय वर्ष से विभाग को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्‍टाम्‍प ड्यूटी से ग्रामीण विकास के लिए खर्च की जाने वाली राशि मिली है या नहीं कृपया बताएं? यदि मिली है तो वित्तीय वर्ष अनुसार जानकारी दें? यदि नहीं, मिली है तो विभाग ने विषयांकित राशि न मिलने पर क्या कार्यवाही की है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, विभाग द्वारा अतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प डयूटी मद से विधायकों तथा अन्‍य जनप्रतिनिधियोंजिला पंचायतजनपद पंचायत के प्रस्‍तावों पर बजट उपलब्‍धता के आधार पर सामुदायिक भवन एवं सीमेंट रोड निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 एवं 76 (3) में उल्‍लेखित प्रक्रिया से विभाग को फंड प्राप्‍त होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, वाणिज्‍य कर विभाग द्वारा विभाग को राशि नहीं दी जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायत सचिवों पर FIR दर्ज की जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1831 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रायसेन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिव, प्रभारी सचिव या ग्राम रोजगार सहायकों पर FIR जारी करने के आदेश हुए थे? यदि हाँ, तो कब-कब और किन-किन पर और क्यों? दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत FIR किये जाने के आदेशों पर उन सभी पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन पुलिस थानों में कौन-कौन सी धारा में? क्या FIR दर्ज प्रकरणों में सभी के चालान पेश किये जा चुके हैं?                                 (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत FIR के जारी आदेशों पर कुछ के द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त किए गए हैं? यदि हाँ, तो किन-किन के द्वारा स्थगन प्राप्त किये गये हैं? क्या FIR जारी करने के आदेश दिनांक से कई दिनों तक FIR दर्ज नहीं करवाई जिससे की आरोपियों को स्थगन प्राप्त कर सके? यदि हाँ, तो जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है। यदि नहीं, तो आदेश जारी होने के इतने दिनों तक FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। माह जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने हेतु पत्र जारी हुए थे। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। निर्देश प्राप्‍त होते ही यथासमय संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। अत: कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

अध्‍यापक वर्ग को अन्‍य कार्यों से मुक्‍त करना

[स्कूल शिक्षा]

59. ( क्र. 1839 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिमनी विधानसभा क्षेत्र के कितने अध्‍यापक वर्ग के कर्मचारी को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया? (ख) क्‍या इन अध्‍यापकों को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाने से स्‍कूलों का अध्‍ययन कार्य प्रभावित नहीं हुआ? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या शासन इन अध्‍यापकों को निर्वाचन संबंधी कार्य से मुक्‍त रखने की कोई योजना बना रहा है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक इन अध्‍यापकों को निर्वाचन कार्य से पूर्णत: मुक्‍त करा दिया जाएगा।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी निरंक है।

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

60. ( क्र. 1840 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा अभी तक क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) जिला मुरैना में 06 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें केवल एक ही पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना शहर में हैं। विधानसभा क्षेत्र दिमनी एवं अम्‍बाह के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु तहसील अम्‍बाह में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के संबंध में सराकर द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो कब तक? अगर नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान में मांग एवं उद्योगों के अनुसार उदीयमान नवीन इंजीनियरिंग/डिप्लोमा पाठयक्रम प्रारम्‍भ किये जा रहे है एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के पालन में हिन्दी में इंजीनियरिंग/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्यापन, आई.आई.टी. एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से एम.ओ.यू. कर शिक्षकों एवं छात्रों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि प्रयास तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे हैं। (ख) जी नहीं। विभागीय नीति 2012 एवं संशोधित नीति 2014 के अनुसार प्रदेश के प्रत्‍येक जिले में पॉलिटेक्निक खोलने की योजना है।

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 1843 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत प्रदेश में कम से कम सौ दिन/उससे अधिक एक वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूरों को रोजगार देने की योजना प्रदेश में प्रचलन में है। (ख) ग्‍वालियर जिले के अन्‍तर्गत विधानसभा क्षेत्रों में मजदूरों के बजाय मशीनों से कार्य कराया जा रहा है तथा मजदूरों के नाम से असत्य हाजिरी दर्शाकर राशि, ठेकेदारों एवं पंचायतों के द्वारा निकाली जा रही है लेकिन उन पर प्रभावी कार्य न होकर खानापूर्ति की जाती है जिससे उक्त योजना का स्वरूप ही खण्डित हो रहा है। ग्‍वालियर जिले के अन्‍तर्गत शिकायतों की संख्या की जानकारी जिलावार दी जावे। (ग) उक्त योजना में ग्‍वालियर जिले अन्‍तर्गत विधानसभा क्षेत्रों में मजदूरों के जाब कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्य ठेकेदार, पंचायतों के प्रतिनिधि रख कर राशि निकाल रहे हैं, क्या उक्त योजना में परिवर्तन कर इसे पारदर्शी बनाया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रत्येक जॉबकार्डधारी ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एकवित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही वनाधिकार पट्टाधारी परिवारों तथा सूखाग्रस्त घोषित तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायतों के जॉबकार्डधारी परिवारों को योजनांतर्गत कार्य मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस तक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। (ख) जी नहीं। वित्तीय वर्ष                        2022-23 (प्रश्‍न दिनांक) तक ग्वालियर जिले में 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ग) जी नहीं। पारदर्शिता हेतु नरेगा पोर्टल (nrega.nic.in) योजना संबंधी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध है तथा राज्य स्तर के साथ-साथ त्रि-स्तरीय पंचायतों के माध्यम से भी सतत मॉनिटरिंग की जाती है। योजनांतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

किसानों को नलकूप खनन पर मिल रहा अनुदान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

62. ( क्र. 1844 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों के नलकूप खनन पर शासन द्वारा अनुदान समाप्त कर दिया गया है क्यों कारण सहित जानकारी फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ख) क्या यह भी सही है कि समान्य वर्ग के किसानों हेतु अनुदान किस वर्ष से बन्द कर दिया है शासन द्वारा वर्गवार अनुदान देने की नीति बनाने का क्या कारण है पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को भी निश्चित सीमा के तहत ही अनुदान आवंटन किया जाता है जो कि बहुत ही कम है क्या शासन इसे बढ़ाने की कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। शासन द्वारा राज्‍य पोषित नलकूप खनन योजनांतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को नलकूप खनन पर अनुदान दिया जा रहा है। (ख) जी नहीं। उत्‍तरांश (क) पर अंकित योजना अनुसार प्रदेश के केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नलकूप खनन पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को सफल/असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत अथवा रू.25000/- में जो भी कम हो अनुदान देय है। सफल नलकूप पर सबमर्सिबल पम्‍प प्रतिष्‍ठापन पर कीमत का 75 प्रतिशत या रू.15000/- जो भी कम हो अनुदान देय है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

उद्योगों द्वारा सामाजिक कार्यों में व्‍यय राशि

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

63. ( क्र. 1847 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्थापित उद्योगों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए राशि व्यय किये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए राशि व्यय की गई है? यदि हाँ तो कितनी-कितनी राशि कार्य एवं स्थानवार जानकारी देवें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) :                                                  (क) कार्पोरेट सामाजिक दायित्‍व का क्रियान्‍वयन भारत सरकार के कंपनी अधिनियम में प्रावधानित दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। भारत सरकार, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्‍तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्‍य या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्‍येक कम्‍पनी को वित्‍तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्‍तीय वर्षों के दौरान अर्जित किये गये औसत शुद्ध लाभों का 2 प्रतिशत कार्पोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व नीति के अनुसरण में खर्च करने का प्रावधान है। (ख) राज्‍य शासन द्वारा वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती, अपितु कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (http://csr.gov.in) पर प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में सी.एस.आर. अंतर्गत जिलावार व्‍यय की जानकारी प्राप्‍त की जा सकती है।

गेहूँ उत्पादक किसानों को बोनस

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

64. ( क्र. 1848 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने रकबे में गेहूं की फसल बोई गई है? क्या पिछले वर्ष के अनुपात में इस वर्ष गेहूँ की फसल के रकबे में कमी आई है? यदि हाँ, तो क्या कारण हैं? (ख) रबी सीजन वर्ष 2018-19 में किसानों को गेहूँ पर कोई बोनस दिया जाता था? यदि हाँ, तो कितना?                                             (ग) क्या रबी सीजन 2022-23 में गेहूँ पर बोनस देने का प्रावधान है? अगर हाँ तो प्रति क्विंटल कितना? नहीं तो क्यों? क्या सरकार द्वारा गेहूँ पर बोनस देना बंद कर दिया गया है? हाँ तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) द्वितीय अग्रिम अनुमान अनुसार वर्ष 2022-23 में 96.56 लाख हेक्‍टेयर में गेहूं की फसल बोई गई है। पिछले वर्ष 2021-22 में 95.60 लाख हेक्‍टर में गेहूं फसल बोई गई थी। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं फसल की बोनी में कमी नहीं आई है। (ख) जी नहीं, रबी सीजन वर्ष 2018-19 में किसानों को गेहूं पर बोनस राशि दी जाने का कोई प्रावधान नहीं था। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

प्रभार के पद का दुरूपयोग

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

65. ( क्र. 1851 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रभारी जिला प्रबंधक लेखापाल के पद पर मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम जबलपुर में पदस्थ है? यदि हाँ, तो कब से उनके जिला प्रबंधक कार्यकाल में अनियमितताएं एवं अन्य शिकायतें उनके आचरण के संबंध में की गयी है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। इनके कार्यकाल में आंतरिक अंकेक्षण कितने कराये गये? अंकेक्षण की प्रतियां एवं पालन प्रतिवेदन देवें। क्या शिकायत एवं अंकेक्षण में दोषी पाये गये हैं? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो संबंधित के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? दोषी पाये जाने पर कार्यवाही न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या संबंधित दोषियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या संबंधित का जिले के बाहर स्थानांतरण किया गया था? यदि हाँ, तो पुनः निरस्त कर अनियमितताओं एवं शिकायत के बाद पुनः प्रभार किस नियम के तहत दिया गया? संबंधित को कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ, दिनांक 12.07.2014 से आज दिनांक तक पदस्‍थ है। उनके कार्यकाल में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। अन्‍य शिकायत आचरण संबंधी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। उनके कार्यकाल में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक कुल 8 आंतरिक अंकेक्षण कराये गये जिसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 एवं पालन प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। शिकायत एवं अंकेक्षण में दोषी नहीं पाये गये है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दोषी न पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (ग) जी हाँ, शिकायत के आधार पर इनका स्‍थानांतरण नहीं किया गया है। निगम में व्‍यवसा‍यिक हित एवं अमले में निरंतर कमी होने को ध्‍यान में रखते, स्‍थानांतरण नहीं किया गया।

शिक्षा गारण्टी शाला अंतर्गत गुरूजियों का संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

66. ( क्र. 1855 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से कितने व्यक्ति हैं, जो वर्ष 1998 से प्रश्‍न दिनांक तक गुरूजी के पद पर पदस्थ रहकर अपनी सेवायें दे रहे हैं? शालावार, नामवार, पदस्थी दिनांक सहित सूची देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित गुरूजी संविदा वर्ग-3 में नियोजन हेतु समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं तथा इनकी जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र कटनी में संविदा वर्ग-3 में नियोजन हेतु फाइलें जमा हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो संविदा वर्ग-3 में नियोजन हेतु किन-किन गुरूजियों की फाइलें कब से जिला शिक्षा केन्द्र कटनी में लम्बित हैं? बतलावें, सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में इन गुरूजियों को अभी तक संविदा शिक्षक वर्ग-3 में नियोजित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या शासन इन्हें शीघ्र नियोजित कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) गुरूजी को संविदा शिक्षक वर्ग-3 में नियोजन संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के दिनांक 10/2/2014 में उल्लेखित प्रावधानानुसार अर्हता पूर्ण नहीं करते है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

जिला पंचायतों में नव निर्वाचित सदस्‍यों का प्रशिक्षण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 1862 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक गुना जिले में गठित जिला पंचायतों में नवनिर्वाचित सदस्‍यों को जिला पंचायत कार्यालय के नियमों, कानूनों तथा समस्‍त कार्यवाहियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है? प्रशिक्षणवार, जिलेवार, सदस्‍यवार (सदस्‍यों के नाम, पदनाम, कार्य आवंटन सहित) सम्‍पूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें कि सदस्‍यों ने कार्य कैसे संपादित किये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में जिला पंचायत गुना में कब-कब और कितनी मीटिंगों का आयोजन किया गया? आयोजित मीटिंग का एजेण्‍डा क्‍या है तथा सदस्‍यों को एजेण्‍डा मीटिंग के कितने दिवस पहले दिया गया है? संपूर्ण जानकारी सदस्‍यों के एजेण्‍डा प्राप्ति की अभिस्‍वीकृति सहित बतायें। (ग) उपरोक्‍त के संबंध में मीटिंग पूर्ण होने पर किस-किस दिनांक को मीटिंग के मीनिट्स हस्‍ताक्षर उपरांत सदस्‍यों को किस प्रकार से प्रदाय किये गये हैं? मीटिंगवार, मिनिट्सवार, मिनिट्स लिखने वाले संबंधित अधिकारी के नाम, पदनाम, मीटिंग में सम्मिलित होने वाले सदस्‍यों के नाम, पदनाम, अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी दें। (घ) उपरोक्‍त के संबंध में मीटिंग में जिन मुद्दों को सम्मिलित किया गया था तथा जो मुद्दे मीटिंग में पारित हुये थे, उनका पालन प्रतिवेदन, क्रियान्‍वयन, लक्ष्‍य की प्राप्ति, बजट का कार्यवार वर्गीकरण तथा किये गये कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जिला पंचायत गुना का पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर दें।                                   (ड.) उपरोक्‍त जिला पंचायत-गुना में कितना-कितना स्‍टॉफ पदस्‍थ है? उनके नाम, पदनाम, कार्य आवंटन, प्रतिनियुक्ति पर कब से, तकनीकी एवं गैरतकनीकी स्‍टॉफ, आऊटसोर्स पर पदस्‍थ स्‍टॉफ, कितने पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप, किन पर विभागीय जांच संस्थित, कितने पर न्‍यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध, किन-किन को वाहन सुविधा है, सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 47 जिला पंचायत की स्‍थायी समितियां के प्रावधान अनुसार माननीय सदस्‍यों को कार्य आवंटित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार                                       (ख) जिला पंचायत गुना में दिनांक 14.10.2022 एवं 30.01.2023 को मीटिंग का आयोजन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार, माननीय सदस्‍यों को एजेण्‍डा की प्रति गृह निवास के पते पर साधारण डाक द्वारा, जिला पंचायत के मेम्‍बर व्‍हाट्स अप ग्रुप के द्वारा भेजी गई है इस कारण अभिस्‍वीकृति की प्रति उपलब्‍ध नहीं है। (ग) दिनांक 14.10.2022 की मीटिंग का कार्यवाही विवरण दिनांक 23.11.2022 को जारी किया गया एवं दिनांक 30.01.2023 की मीटिंग का कार्यवाही विवरण दिनांक 31.01.2023 को जारी किया गया। मीटिंग के मिनिट्स हस्‍ताक्षर उपरांत माननीय सदस्‍यों को गृह निवास के पते पर साधारण डाक के माध्‍यम से प्रेषित किये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (घ) जी हाँ। 30.01.2023 की मीटिंग में जिन मुद्दों को सम्मिलित किया गया था तथा जो मुद्दे मीटिंग में पारित हुए थे, उनका पालन प्रतिवेदन संलग्‍न है। वर्ष 2022-23 के 15वां वित्‍त अंतर्गत माननीय जिला पंचायत, अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष एवं सदस्‍यगणों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त कर कार्ययोजना का अनुमोदन कराया जाकर ई-ग्राम स्‍वराज पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड कराई गयी। भारत शासन से 15वां वित्‍त अंतर्गत वर्ष 2022-23 की राशि प्राप्‍त होने पर कार्य की स्‍वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। वर्ष 2023-24 के 15वां वित्‍त अंतर्गत प्रस्‍ताव उपलब्‍ध कराने हेतु माननीय जिला पंचायत अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष एवं सदस्‍यगणों को अवगत कराया गया है। मनरेगा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2023-24 के लेवर बजट का अनुमोदन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार

शासकीय स्‍कूलों में व्‍यायाम शिक्षकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

68. ( क्र. 1889 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय स्‍कूलों में व्‍यायाम शिक्षकों के कितने पद रिक्‍त हैं एवं कब से व्‍यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा सकी है? (ख) क्‍या लम्‍बे समय से व्‍यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. डिग्रीधारी युवक/यु‍वतियां ओव्‍हर एज हो गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो अभी तक व्‍यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं एवं कब तक व्‍यायाम शिक्षकों की भर्ती की जाएगी एवं क्‍या व्‍यायाम शिक्षकों की भर्ती में ओव्‍हर एज हो चुके बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. डिग्रीधारी युवक/युवतियों को निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) व्यायाम शिक्षक (उच्च वेतनमान) के 37 एवं व्यायाम शिक्षक (निम्न वेतनमान) के 464 पद रिक्त हैं। वर्ष 1998 के उपरांत व्यायाम शिक्षक पद पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने भर्ती नहीं हो सकी है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है, वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक खेल के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

निलं‍बन से बहाली

[स्कूल शिक्षा]

69. ( क्र. 1928 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री नरेन्‍द्र कुमार मिश्र, व्‍याख्‍याता, संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को संचालक लोकशिक्षण, लोकशिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक/स्‍थापना/सी.सर्त,/27/ रीवा/2020/70 भोपाल, दिनांक 24.01.2020 द्वारा निलंबित किया गया था? (ख) सामान्‍य प्रशासन के नियम से किसी कर्मचारी के 1 वर्ष से अधिक अवधि तक निलंबन की समीक्षा कर निलंबन समाप्‍त कर बहाल करने का प्रावधान है? (ग) यदि हां, तो क्‍या श्री नरेन्‍द्र कुमार मिश्र के निलंबन अवधि लगभग तीन वर्ष बाद समीक्षा की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हां, तो कब की गई और कब तक बहाल किया जायेगा? (घ) क्‍या विभाग में व्‍याख्‍याता को भी सातवें वेतनमान का लाभ देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस दिनांक से? (ड.) क्‍या श्री नरेन्‍द्र कुमार मिश्र, व्‍याख्‍याता, संयुक्‍त संचालक लोकशिक्षण रीवा, संभाग रीवा को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 6-2/2013/3/एक भोपाल दिनांक 28 जनवरी, 2013 अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि से निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों की समीक्षा शासन, संभाग तथा जिला स्‍तर की समितियों द्वारा किए जाने के निर्देश हैं जो वर्ष में दो बार विचार करेंगी कि संबंधित शासकीय सेवक का निलंबन पर बने रहना आवश्‍यक है कि नहीं। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। दिनांक 01.01.2016 से। (ड.) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है

परिशिष्ट - "उन्चास"

दुकानों के निर्माण में अनियमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 1929 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 300 दिनांक 29.12.2022 के '' के उत्‍तर अनुसार उत्‍तर में वर्णित जांच पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? निर्माणाधीन दुकानों में से कितनी दुकाने आवंटित की जा चुकी हैं एवं कितनी शेष हैं? आवंटित दुकानों की नामवार सूची एवं आवंटन की निर्धारित प्रकिया से अवगत करावें। (ख) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 300 दिनांक 29.12.2022 के '' के उत्‍तरानुसार किसी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने का अधिकार नहीं है? तो फिर नियम विरूद्ध कराये गये निर्माण कार्य में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। दोषियों के विरूद्ध जिला पंचायत सिवनी के द्वारा पत्र क्रमांक/4822/स्‍थापना विकास/2023 दिनांक 24.02.2023 के माध्‍यम से मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है। निर्माणाधीन दुकानों में से आवंटित दुकानों की नामवार सूची एवं शेष रही दुकानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है। आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–'''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। दोषियों के विरूद्ध जिला पंचायत सिवनी के द्वारा पत्र क्रमांक/ 4823/स्‍थापना विकास/2023 दिनांक 24.02.2023 के माध्‍यम से मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खेल गतिविधियों हेतु आवंटित राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

71. ( क्र. 1933 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिले को विगत तीन वर्षों में खेल आयोजन, खेल सामग्री व अन्य व्यय हेतु कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? उक्त राशि का व्यय कब-कब, किस-किस कार्य हेतु किया गया? (ख) जबलपुर जिले को विगत तीन वर्षों में प्राप्त खेल सामाग्री कहाँ-कहाँ वितरण की गयी? वितरण का सत्यापन किसके-किसके द्वारा किया गया? (ग) जबलपुर स्थित रानीताल खेल मैदान में वर्तमान में खिलाड़ियों हेतु क्या-क्या अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जबलपुर जिले को विगत तीन वर्षों में खेल आयोजन, खेल सामग्री व अन्य व्यय हेतु बजट आवंटन दिया गया व कब-कब किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है।               (ख) जबलपुर जिले को विगत तीन वर्षों में संचालनालय से प्राप्त खेल सामग्री कहां-कहां वितरण की गयी तथा सत्यापन किसके द्वारा किया गया, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) जबलपुर स्थित रानीताल खेल मैदान में वर्तमान में खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध खेल अधोसंरचनात्मक सुविधाएं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्ति एवं अधिकारियों के लिए मापदंड

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 1939 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधिकारियों के उपयोग के लिए प्रचलित शासन के अधिनियमों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ख) प्रतिनियुक्ति किस नियम के अंतर्गत की जाती है? कितने वर्ष के लिए की जाती है? NOC जारी करने के नियम क्या हैं? पीरियड ऑफ कूलिंग के नियम क्या है? सभी की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ग) आपके विभाग के अंतर्गत उज्जैन ज़िले के ज़िला कार्यालयों में कितने अधिकारी, कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और कब से? सभी के आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (घ) उज्‍जैन जिले में स्‍कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लोक सेवकों की प्रतिनियुक्ति अवधि, नियमों में प्रावधानित अवधि से अधिक होने पर भी किस व्‍यवस्‍था के अंतर्गत कार्यरत है? (ड.) आपके विभाग के उज्जैन ज़िला मुख्यालय पर लंबे समय से रुके अधिकारियों को मूल पद पर कब भेजा जायेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रचलित/अद्यतन अधिनियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अनुसार है। (ख) लोक सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष है। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है, परन्तु लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। पत्र की प्रतियां क्रमशः पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब एवं स अनुसार है। (ग) पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अनुसार एवं आदेश की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार। (ड.) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं आवश्यकतानुसार कर्मचारी अद्यतन कार्यरत हैं। समय-समय पर निर्धारित अर्हता एवं योग्यता अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं विभाग में उपलब्ध लोक सेवकों से सहमति उपरांत प्रतिनियुक्ति पर ली जाती है।

कृषि उपज मण्‍डी मगसेनी एवं उप मण्‍डी नदवर में फसल की तुलाई

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

73. ( क्र. 1952 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि मण्‍डी नदवर में कृषक जो अपनी उपज धान, गेहूँ, मूंगफली पर जिस दाम पर उपज बेची गयी उसके अलावा कृषक से कितना रूपये प्रति क्विंटल व्‍यापारी से किस उपज पर लिया जाता है? पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) किसान से जो पैसा तुलाई का लिया जाता है वह किस नियम के तहत लिया जाता है? (ग) इन मंडियों में उपज तुलाई के रूप में मूंगफली पर तीन रूपये एवं गेहूँ, धान पर तीन रूपये प्रति क्विंटल लिया जाता है? किस नियम के तहत जानकारी दें।              (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में इन मंडियों में काफी समय से तुलाई में काफी किसानों का शोषण किया जा रहा है? दोषी के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति मंगरौनी की उपमंडी नरवर प्रांगण में कृषक द्वारा विक्रय हेतु लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज धान, गेहूँ, मूंगफली का खुली घोष नीलामी पद्यति से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विक्रय कराई जाती है। जिसका भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता हैं। मंडी समिति मंगरौनी के साधारण सम्मलेन में लिए गए निर्णय अनुसार कृषक से प्रति क्विंटल 10 रुपये एवं 50 किलो की भर्ती पर 05 रुपये हम्माल एवं तुलावाटियों के द्वारा कटौत्रा राशि काटी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि व्यापारी एवं कृषक से नहीं लिया जाता हैं। (ख) मंडी समितियों के लिए लागू उपविधि सन् 2000 की कंडिका 26 के अंतर्गत हम्माली एवं तुलाई की दरें निर्धारण करने का अधिकार मंडी समिति को है, जिसके तहत मंडी समिति द्वारा निर्धारित दरों पर कृषकों से हम्माली-तुलाई कटौत्रा किया जाता है। (ग) मंडी समिति मंगरौनी एवं उपमंडी नरवर में मूंगफली पर तीन रूपये एवं धान पर तीन रूपये प्रति क्विंटल का कोई भी अतिरिक्त कटौत्रा नहीं काटा जाता है। कृषि उपज मूंगफली प्रति क्विंटल 10/-एवं गेहूँ, धान पर प्रति क्विंटल 10/-की दर से कटौत्रा काटा जाता है। (घ) उत्तरांश अनुसार तुलाई का दर निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में मंडी समिति मंगरौनी/मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

चयनित खिलाड़ियों को क्रिकेट किट का प्रदाय

[खेल एवं युवा कल्याण]

74. ( क्र. 1959 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या क्रिकेट खिलाड़ियों को जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है? यदि हाँ, तो क्या जिला स्तर पर क्रिकेट किट (सामग्री) प्रदाय हेतु राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी? (ख) डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीसीआई) के द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया द्वारा टीम में चयनित दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रैक्टिस हेतु क्रिकेट किट (सामग्री) जिला स्तर पर प्रदाय करने के लिये क्या विभाग को राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या विभाग के द्वारा क्रिकेट खेल में चयनित खिलाड़ियों को प्रैक्टिस हेतु क्रिकेट किट (खेल सामग्री) प्रदाय के लिये जिला स्तर पर बजट उपलब्ध कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला स्‍तर पर खेल सामग्री क्रय हेतु संचालनालय से बजट उपलब्‍ध कराया जाता है। जिला स्‍तर पर खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री का क्रय एवं वितरण हेतु पुलिस अधीक्षक की अध्‍यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा‍ जिलों को आवंटित बजट अनुसार ही सामग्री क्रय एवं वितरण का निर्णय लिया जाता है। जिला स्‍तर की समिति बजट की उपलब्‍धता तथा स्‍थानीय आवश्‍यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्रिकेट खेल की सामग्री उपलब्‍ध करा सकती है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नोत्‍तर '' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आकस्मिक मृत्यु उपरांत अनुकंपा नियुक्ति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

75. ( क्र. 1960 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) क्या पंचायत सचिवों की कार्य के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में पात्र आश्रित को आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया पालन के कारण पद रिक्त न होने की स्थिति में वंचित रखा जाता है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आरक्षण प्रक्रिया का पालन कराया जा रहा है? (ख) जिला रीवा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ऐसे कितने पंचायत सचिवों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं? विवरण उपलब्ध करावें।               (ग) जिला रीवा में पंचायत सचिवों के कुल कितने पद रिक्त हैं? जनपदवार विवरण उपलब्ध करावें। क्या पंचायत सचिव (संवर्गीय पद) के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों को आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया से मुक्त रखा जावेगा? यदि नहीं, तो क्या ऐसे पात्र आश्रितों को विभाग के अन्य समकक्ष पदों अथवा जिला अंतर्गत अन्य विभागों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जा सकेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्‍टर प्रक्रिया पालन करने संबंधी शासन स्‍तर से समस्‍त जिलों को पत्र क्रमांक 476 दिनांक 07.03.2020 जारी किया गया है। (ख) अनुकंपा नियुक्ति के 35 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) 110 पद रिक्‍त हैं। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। जी नहीं। जी नहीं।

शौचालयविहिन एवं भवनविहिन विद्यालय की संख्‍या

[स्कूल शिक्षा]

76. ( क्र. 1974 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्राओं के लिए शौचालय नहीं हैं एवं कितने विद्यालय ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण अनुपयोगी हो गये हैं के संबंध में विकासखण्डवार, शालावार जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में शौचालयविहीन एवं अनुपयोगी क्षतिग्रस्‍त भवनों के संबंध में शौचालय निर्माण कार्य एवं भवन निर्माण कार्य हेतु कब तक राशि स्वीकृत की जायेगी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विदिशा जिला अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक 71 शासकीय प्राथमिक एवं 08 माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिये शौचालय नहीं है एवं 145 विद्यालय क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण अनुपयोगी हो गये है। सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध हैं एवं कोई भी विद्यालय क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं है। विकासखण्डवार, शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शौचालयविहीन प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में शौचालय एवं अनुपयोगी क्षतिग्रस्त शाला भवनों के लिए नवीन भवन निर्माण की मांग समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित की जा रही है, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार राशि स्वीकृत की जाएगी।

सी.एम. राइज़ एवं पी.एम. श्री स्कूलों का चयन

[स्कूल शिक्षा]

77. ( क्र. 1982 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रारंभ किये गये सी.एम. राइज शालाओं को श्रेणीवार चयनित किया जा चुका हैं? जानकारी देवें। (ख) प्रथम चरण में प्रदेश में कितनी शालाओं को सी.एम. राइज अंतर्गत चयनित किया जा चुका है एवं कितनी शालाओं का चयन किया जाना शेष है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में जिला निवाड़ी अंतर्गत कितनी शालाओं का चयन किया गया है एवं कितनी शालाओं का चयन होना शेष हैं एवं उक्त शालाओं का चयन कब तक कर लिया जावेगा? (घ) क्या प्रदेश में पी.एम. श्री शालाओं को भी चयनित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत कितनी शालाओं को चयनित किया जा रहा है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में प्रथम चरण के सी.एम. राइज स्कूलों का चयन किया जा चुका है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) प्रथम चरण में प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 275 स्कूल का चयन किया जा चुका है। चयन हेतु शेष शालाओं की जानकारी निरंक हैं। (ग) उत्‍तरांश '' के संदर्भ में जिला निवाडी अंतर्गत 02 शालाओं का चयन सीएम राइज योजनांतर्गत किया गया हैं एवं चयन हेतु शेष शालाएं निरंक होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शालाओं के चयन की कार्यवाही स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है।

विद्यालयों के भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 1983 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, उनमें से कितने विद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितने विद्यालय में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? विकासखण्डवार एवं विद्यालय के नाम सहित जानकारी देवें (ख) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत कितने विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी) के भवनों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण व जर्जर है? संपूर्ण जानकारी देवें। इन भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रस्‍तावित किये जाएगें। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जाएगी। प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र में हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेन्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "पचास"

ओपन जिमों की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

79. ( क्र. 1984 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा नागरिकों को व्यायाम हेतु ओपन जिम लगाये जाने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत विभाग द्वारा खिलाड़ियों एवं आम नागरिकों को व्यायाम हेतु कितने ओपन जिम स्थापित किये गये हैं? स्थानवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत तीनों नगर परिषदों में ओपन जिम लगाये जाने हेतु संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया था, यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं उक्त तीनों नगर परिषदों में कब तक ओपन जिम स्थापित कर दी जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। मान. विधायक द्वारा 3 स्‍थानों पर ओपन जिम स्‍थापित करने के प्रस्‍ताव दिये गये थे, जिसके विरूद्ध विभाग के सीमित वित्‍तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए 1 स्‍थान निवाड़ी हेतु संचालनालय के पत्र क्र. 13852 दिनाक 23-02-2023 द्वारा ओपन जिम प्रदाय करने हेतु फर्म को आदेश जारी किये गये है।                            (ख) जी हां। प्रश्‍नोत्‍तर '''' अनुसार 1 स्‍थान हेतु ओपन जिम स्‍थापित करने के आदेश जारी किये गये है, यह ओपन जिम शीघ्र ही स्‍थापित कर दिया जावेगा। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

किसान कर्ज माफी की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

80. ( क्र. 1990 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसान कर्जमाफी योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रथम एवं द्वितीय चरण में सोसायटी एवं अन्य बैंक के कर्ज की कुल कितने किसानों की कुल कितनी राशि माफ की गई है? ग्रामवार किसान के नाम सहित माफी प्रदाय राशि के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उक्त योजनान्तर्गत तृतीय चरण की कर्जमाफी में कितने किसान एवं कितनी राशि कर्ज माफ किया जाना प्रस्तावित था? किसानों के नाम सहित राशि के विवरण सहित ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या वर्तमान सरकार द्वारा शेष कृषकों का कर्ज माफ किया जायेगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राप्त राशि का उपयोग

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

81. ( क्र. 1991 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उक्त प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य किये गये हैं? (ख) कार्यवार किये गये खर्च के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि वर्तमान में कितनी राशि शेष है तथा उक्त शेष राशि से कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में प्राप्‍त राशि एवं किये गये कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्तमान में शेष राशि नहीं होने से जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

अग्रिम का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 1999 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में जनपद पंचायत मैहर में 109 पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने एवं 20 ग्राम पंचायतों में 5500 लीटर के टैंकर, डीजल पम्प सहित लगाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य खनिज मद से की गई थी? क्या सोलर स्ट्रीट लाइट के लिये एजेंसी "ऊर्जा विभाग", टैंकर की एजेंसी ग्राम पंचायत थी? (ख) क्या उक्त सप्लाई के लिये तत्कालीन कलेक्टर सतना ने सी.ई.ओ. जिला पंचायत के प्रस्तावित किये बिना ही नोटशीट में दिनांक 11/4/2018 को एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल का चयन कर दिनांक 13/4/2018 को ₹. 90,18,750/-एवं ₹. 15 लाख का अग्रिम भुगतान कार्यादेश के साथ कर दिया? (ग) क्या संस्था को अंतिम भुगतान 5 वर्ष बाद जब किया गया तब जिला पंचायत सतना के कई सी.ई.ओ. और कलेक्टर बदले गये, जिन्होंने यह संदिग्ध भुगतान नहीं किया? क्या यह भी सही है कि सी.ई.ओ. ने भौतिक सत्यापन दिनांक 7/4/2022 का परीक्षण किये बिना आनन फानन में दिनांक 19/4/2022 को ₹. 1,05,18,750/- का भुगतान संस्था को कर दिया? (घ) क्या दिनांक 02/05/2017 को विधायक मैहर के विधायक मद से मैहर की 109 पंचायतों में भी इसी संस्था को, खण्ड (ख) अनुसार, सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्यादेश जारी कर कलेक्टर सतना द्वारा डी.एम.एफ. फंड से भुगतान किया गया? (ड.) यदि प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) और (घ) सही है, क्या कलेक्टर सतना और सी.ई.ओ. जि.पं. सतना को हटाते हुये, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी? अधिक भुगतान की वसूल करेगी? आपराधिक प्रकरण दर्ज करायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। मान. विधायक महो. वि.सभा क्षेत्र मैहर की अनुशंसा से जिला खनिज न्‍यास मंडल वर्ष 2017-18 कार्य योजना हेतु माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्‍यक्षता में दिनांक 24/05/2017 को आयोजित बैठक में अनुमोदन पश्‍चात उक्‍त कार्य स्‍वीकृत किया गया था। प्रश्‍नांकित कार्यों की कार्यकारी एजेंसी ऊर्जा विभाग एवं ग्राम पंचायत नहीं थी।             (ख) जी नहीं। जिला खनिज न्‍यास मंडल 2017-18 की कार्ययोजना के अनुमोदन पश्‍चात तत्‍कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत का स्‍थानान्‍तरण होने एवं दि. 20/03/2018 को कार्यमुक्‍त होने के पश्‍चात तत्‍कालीन कलेक्‍टर सतना द्वारा दिनांक 11/04/2018 को मान. विधायक मैहर के प्रस्‍ताव व अनुशंसा अनुसार नोटशीट पर भारतीय राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता सहकारी समिति मर्यादित भोपाल का चयन कर प्रशासकीय स्‍वीकृत जारी की गई थी तथा दिनांक 13/04/2018 को तत्‍कालीन प्रभारी सी.ई.ओ. जिला पंचायत तथा कलेक्‍टर के संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से भारतीय राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता सहकारी समिति मर्यादित भोपाल को कार्य के प्रथम किश्‍त हेतु राशि रू. 9018750/- एवं 15 लाख रू. का चेक जारी कर भुगतान किया गया था। (ग) दिनांक 13/04/2018 को भुगतान के बाद कार्यकारी एजेंसी द्वारा पत्र क्र. 947 दिनांक 30/06/2018, पत्र क्रमांक 490 दिनांक 25/03/2021 को देयक भुगतान हेतु प्रस्‍तुत किया गया, भौतिक परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया, संस्‍था द्वारा पुन: पत्र क्रमांक 1887 दिनांक 10/03/2022 को भुगतान करने हेतु प्रस्‍तुत आवेदन पत्र पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना द्वारा पत्र क्रमांक 6502 सतना दिनांक 14/03/2022 से मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैहर से भौतिक परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। निर्देश के परिपालन में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैहर के द्वारा पत्र क्रमांक 35 दिनांक 07/04/2022 से 109 ग्राम पंचायतों में स्‍थापित सोलर स्‍ट्रीट लाईट एवं 20 ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकरों का भौतिक सत्‍यापन प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया, प्राप्‍त प्रतिवेदन पूर्व में ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव से हस्‍ताक्ष‍रित आधिपत्‍य प्रमाण-पत्र एवं वर्तमान भौतिक सत्‍यापन पंचनामा जिस पर तत्‍कालीन सरपंच/प्रधान एवं सचिव/पंच के हस्‍ताक्षर है, का परीक्षण उपंरात अंतिम भुगतान की कार्यवाही की गई। (घ) जी नहीं। कार्यालय कलेक्‍टर जिला योजना सांख्यिकी सतना (म.प्र.) के आदेश दिनांक 02/05/2017 के द्वारा विधायक मद से विधानसभा क्षेत्र मैहर की 72 ग्राम पंचायतों में सोलर स्‍ट्रीट लाईट लगाये जाने के कार्यादेश जारी कर राशि जारी की गई थी न कि 109 ग्राम पंचायतों में। उक्‍त भुगतान डी.एम.एफ. फण्‍ड से नहीं किया गया है। (ड.) जी नहीं। कलेक्‍टर सतना एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत सतना द्वारा सम्‍पूर्ण परीक्षण उपंरात नियमानुसार उक्‍त कार्यकारी संस्‍था को अंतिम किश्‍त का भुगतान किया गया है। किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

सामग्री क्रय की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

83. ( क्र. 2002 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, UIT भोपाल, UIT शिवपुरी, UIT झाबुआ, UIT शहडोल, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक बोर्ड तथा RGPV मे, सितंबर 2020 से 31 जनवरी, 2023 तक एक लाख से ₹. 5 लाख तक कि समस्त मदों में क्रय की गयी सामग्रियों एवं सेवाओं का सामग्रीवार/सेवावार विवरण दें। (ख) क्रय आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक, प्रदायकर्ता फ़र्म/कम्पनी का नाम, क्रय आदेश की राशि, भुगतान का दिनांक एवं राशि बतावें तथा बतावें कि समस्त क्रय/सेवाए मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम एवं GEM पोर्टल के किन नियमों के अंतर्गत की गई है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सामग्री तथा सेवा के क्रय में शासन के नियमों के विपरीत कार्य हुआ है? बतावें कि इस अवधि में एक लाख से अधिक राशि की कितनी सामग्री कुल कितनी राशि की क्रय की गई तथा कुल कितनी राशि की सेवाएं प्राप्त की? (घ) आरजीपीवी के कुलसचिव के खिलाफ सितंबर 2020 से अब तक तकनीकी शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय आदि में कितनी शिकायतें हुई? जानकारी देवें तथा क्या कुलसचिव के खिलाफ लोकायुक्त, EOW में कोई शिकायत पंजीबद्ध होकर विवेचना में है तथा विभागीय स्तर पर कोई जांच विवेचना में है? यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-एक अनुसार हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार हैं। (ग) जी नहीं। भण्‍डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। कुल राशि 52038317/- की सामग्री क्रय की गई तथा कुल राशि रूपये 77163921 की सेवाएं प्राप्‍त की गई। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार हैं। जांच की कार्यवाही प्रचलन में हैं।

रोजगार सहायकों के स्थानांतरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

84. ( क्र. 2003 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 07 दिसंबर, 2022 को जम्बूरी मैदान भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्यप्रदेश के रोजगार सहायकों के स्थानांतरण संबंधी मांग मान ली थी इसके संबंध में कोई स्थानांतरण होने संबंधी आदेश पारित किया गया? (ख) मध्यप्रदेश के रोजगार सहायकों को शासन कब तक स्थाई करने संबंधी आदेश देगी और वेतन बढ़ाने संबंधी आदेश कब तक निकाला जाएगा? (ग) मध्यप्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण कब से किये जाएंगे? अशोकनगर जिले के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण 1 वर्ष से नहीं हुए हैं जबकि नए सरपंचों ने शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग कर रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था? कब तक आदेश किए जाएंगे? (घ) ग्राम पंचायतों के सचिवों को शासन कब तक छठवें, सातवें, वेतन मान का लाभ देगी एवं सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधित कोई विचार शासन द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यवाही प्रक्रियाधीन। (ख) सेवा शर्तों एवं अनुबंध अनुसार प्रावधान नहीं। (ग) म.प्र. के ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण करने हेतु समस्त जिलों को पत्र क्र. 14551 दिनांक 30.09.2022 जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 05.10.2022 तक स्थानांतरण किये जाने थे। जी नहीं, जिला अशोकनगर की ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण हेतु पंचायतराज संचालनालय के पत्र क्र. 17930 दिनांक 09.12.2022 एवं पत्र क्र. 1671 दिनांक 30.01.2023 जारी किये गये। शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। (घ) ग्राम पंचायत सचिवों को छठवें वेतनमान अनुसार वेतन दिये जाने हेतु आदेश क्र. 6477 दिनांक 11.05.2018 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों के सातवां वेतनमान देने की कार्यवाही प्रचलन में है। ग्राम पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम. राइज योजनांतर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन

[स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 2008 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन की सी.एम. राइज योजना अंतर्गत प्रथम चरण में विद्यालयों को सर्वसुविधा युक्त विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य किन-किन प्रावधानों के अंतर्गत रखा गया है? विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध करावें राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र. 60 दिनांक 28.09.2021 एवं लोक शिक्षक संचालनालय का पत्र क्र. 01, दिनांक 13.10.2021 के द्वारा सागर जिले अंतर्गत प्रथम चरण में किन-किन विद्यालयों को शामिल किया गया था? सूची सहित बतावें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सूची में विकासखण्ड केसली की शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसली का नाम शामिल था? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित सूची में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र केसली के उपरोक्त विद्यालय का नाम शामिल होने के बाद भी केसली में आज दिनांक तक सी.एम. राइज विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है? कारण सहित बतावें                 (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सूची अनुसार केसली विकासखण्ड में सी.एम. राइज स्कूल का संचालन कब तक किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रावधान व विस्तृत दिशा-निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक-60 दिनांक 28.09.2021 के साथ सागर जिले के भौतिक सत्यापन हेतु चिन्हित स्कूलों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक-01 दिनांक 13.10.2021 के साथ सागर जिले में जनशिक्षा केन्द्रवार चिन्हित विद्यालयों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। (ख) जी हाँ। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार सूची में शा.उ.मा.वि. केसली का नाम शामिल था, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में सरल क्रमांक-120 पर समाहित है। (ग) उत्तरांश '' में वर्णित सूची सी.एम. राइज के चयन के मापदण्ड अनुसार यू-डाईस डाटा के आधार पर भौतिक सत्यापन हेतु तैयार की गई थी। शास.उ.मा.वि. केसली में पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के साथ संलग्न दिशा-निर्देश के अनुसार मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने से सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण हेतु चयनित नहीं किया गया है। (घ) उत्तरांश '' अनुसार।

कार्यों में व्‍यय राशि की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

86. ( क्र. 2010 ) श्री हर्ष यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला सागर को संचालित किन योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई एवं वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किन-किन योजनांतर्गत, कौन-कौन सी खेल सामग्री कब-कब, कहां-कहां से किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? कौन-कौन सी खेल सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में बेकार या टूट फूट गई है? इसका भौतिक सत्यापन कब-कब और किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? पदनाम सहित बतावें। (ग) जिला सागर में खिलाड़ियों के लिये कहां-कहां पर कौन से आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम हैं? इन स्टेडियम खिलाड़ियों के लिये किन-किन खेलों से संबंधित क्या-क्या सुविधाएं, संसाधन, उपकरण कहां-कहां पर कौन-कौन सी सुविधाओं का अभाव है एवं क्यों? वर्तमान में उन सभी स्टेडियम का संचालन/संधारण किसके द्वारा किया जा रहा है? (घ) क्या सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खिलाड़ियों के समग्र विकास हेतु आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम बनाये जाने संबंधी मांग पत्र किन-किन खेल प्रेमियों/जनप्रतिनिधियों द्वारा कब-कब दिए हैं? प्राप्त मांग पत्रों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला सागर को संचालित योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई व किन-किन कार्यों में व्यय हुई, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) जिला सागर में संचालित योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक क्रय की गई सामग्री, दर, मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रश्‍नांश में वर्णित अवधि में किसी भी प्रशिक्षक/समन्वयक द्वारा खेल सामग्री टूट-फूट होने की सूचना प्राप्‍त नहीं है। इस कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला सागर में खेल विभाग द्वारा निर्मित इंडोर/आउटडोर स्टेडियमों, उपलब्ध सुविधाओं एवं संचालन/संधारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। उपलब्ध स्टेडियमों में खेलों की पर्याप्‍त सुविधाएं उपलब्ध है तथा इनका संचालन/संधारण खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। (घ) देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत माननीय सदस्‍य द्वारा पत्र क्रमांक 1362, दिनांक 13.12.2020 प्राप्त हुआ। देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही इन्डोर व आउण्टडोर खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित है इस कारण माननीय प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अध्‍यापकों की पदोन्‍नति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

87. ( क्र. 2014 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) जिला पंचायत सतना के पत्र 3506/जि.पं./शिक्षा/2015 दिनांक 14/9/2015 एवं पत्र क्र.जि.पं./ शिक्षा/अ/2015-16/6882 दिनांक 31/10/2015 द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन क्‍या प्राप्‍त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्‍त पत्रों की प्रतियों सहित मार्गदर्शन की प्रति दें? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) अधिसूचना क्रमांक-एफ-1-2-2008-22 पं-2 दिनांक 11/9/2008 एवं परिपत्र क्रमांक-एफ-1-2/2013/22 पं.-2 दिनांक 21/2/2013 क्‍या दोनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो उक्‍त शासनादेशों की प्रति दें एवं बतावें कि जिला पंचायत सतना द्वारा सितंबर 2015 की पदोन्‍नति प्रक्रिया में उक्‍त दिनांक 21/2/2013 के शासनादेश का पालन क्‍यों नहीं किया जबकि 10 माह बाद अगस्‍त 2016 में उक्‍त आदेश दिनांक 21/2/2013 के परिपालन में क्रमोन्‍नति आदेश जारी किये गये? उक्‍त विसंगति का कारण स्‍पष्‍ट करें (ग) म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल परिपत्र क्रमांक-एफ-1-2/2013/22 पं.-2 दिनांक 21/2/2013 के आदेश में उल्‍लेखित पंक्ति (भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जायेगा) इस पंक्ति का प्रशासनिक शब्‍दावली के आधार पर शब्‍दश: व्‍याख्‍या क्‍या होगी? जिला पंचायत सतना द्वारा पदोन्‍नत प्रकरण में बार-बार उल्‍लेखित किया जाता है कि शासनादेश में संशोधन नहीं हुआ है? स्‍पष्‍ट करें। (घ) वर्ष 2015 में न्‍यायालय निर्णय के बावजूद 10 लोकसेवकों की पदोन्‍नति मार्गदर्शन पत्र के कारण नहीं की गई अगस्‍त 2016 में क्रमोन्‍नति बिना मार्गदर्शन पत्र के प्राप्‍त हुये क्‍यों की गई? कारण स्‍पष्‍ट करें

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

पंचायत सचिवों का स्‍थानान्‍तरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

88. ( क्र. 2015 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) सतना जिले में स्‍थानान्‍तरण नीति 2022-23 के अनुक्रम में किन-किन पंचायत सचिवों का स्‍थानान्‍तरण कहां-कहां किया गया है? आदेश की प्रति सहित जानकारी जनपद-पंचायतवार दें।           (ख) क्‍या ग्राम पंचायतों में पदस्‍थ सचिवों के स्‍थानान्‍तरण नियम विपरीत तरीके से किये गये हैं? यदि नहीं, तो यह बतावें कि एक जनपद पंचायत से दूसरे जनपद पंचायत में स्‍थानान्‍तरण के क्‍या नियम हैं? नियमों की प्रतियॉं दें। यह भी बतायें कि क्‍या इनका स्‍थानान्‍तरण जिले से बाहर भी किया जा सकता है? (ग) क्‍या गंभीर बीमारी, दिव्‍यांग, पति-पत्‍नी दोनों के लोक सेवक होनें के बाद भी स्‍थानान्‍तरण किये गये हैं, ऐसे कितनें प्रकरण किन-किन पंचायत सचिवों के हैं? उनके स्‍थानान्‍तरण आदेश की प्रति दें। अब तक ऐसे स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त न करनें का कारण स्‍पष्‍ट करें? (घ) रैगॉंव विधानसभा में सचिव विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी जनपद पंचायतवार दें, कि सचिव विहीन ग्राम पंचायतों का प्रभार पदस्‍थ रोजगार सहायक को न सौंपा जाकर अन्‍य पंचायतों में पदस्‍थ सचिव को अतिरिक्‍त प्रभार के रूप में किस नियम से और क्‍यों सौंपा जाता है? नियम की प्रति दें एवं बतावें कि पंचायत के ही रोजगार सहायक को सचिव का पद रिक्‍त होने पर प्रभार प्रदान न करनें के क्‍या नियम/कारण हैं? उक्‍त संबंध में कब तक शासनादेश जारी कर उसका पालन कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। सभी स्‍थानान्‍तरण नियमानुसार किये गये है। स्‍थानान्‍तरण नीति वर्ष 2022-23 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। ग्राम पंचायत सचिवों के जिले से बाहर स्‍थानान्‍तरण उनके आवेदन पर माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत किये जाते हैं। (ग) जी हाँ। किये गये स्‍थानान्‍तरण में से श्री राजन सिंह सचिव ग्राम पंचायत झांली जनपद पंचायत सोहावल का ग्राम पंचायत कुडिया जनपद पंचायत सोहावल स्‍थानान्‍तरण किया गया था। श्री राजन सिंह द्वारा दिये गये अभ्‍यावेदन दिनांक 19.12.2022 में दिव्‍यांग होने के अभ्‍यावेदन के साथ माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2022 के पालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6022 दिनांक 03.02.2023 से स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त कर यथावत ग्राम पंचायत झाली जनपद पंचायत सोहावल में किया गया है। (घ) सचिव विहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। सचिव विहीन ग्राम पंचायतों को प्रभार पदस्‍थ रोजगार सहायक को न सौंपा जाने के संबंध में शासन द्वारा स्‍पष्‍ट निर्देश/बाध्‍यता न होने के कारण स्‍थानीय व्‍यवस्‍था के तहत नजदीकी सचिव को सौंपा जाता है।

शिक्षाकर्मी/संविदा शिक्षक को ग्रेज्युटी भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 2018 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम 1972 सेक्शन एक कंडिका 3 (ब) के दायरे में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग के शिक्षक आएंगे? यदि हाँ, तो अध्यापक संवर्ग में रहते जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है या सेवानिवृत्ति हुई है उन्हें ग्रेज्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ग्रेज्युटी भुगतान करने का कोई निर्णय लेगी? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत ग्रेज्युटी की पात्रता है? यदि हाँ, तो ग्रेज्युटी भुगतान के लिए सेवा अवधि की गणना किस तारीख से की जा रही है? (ग) क्या शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों को वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति में प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों को ग्रेज्युटी भुगतान के लिए क्या शिक्षाकर्मी/संविदा शिक्षक सेवा अवधि को गणना में लिया जा रहा है? नहीं तो क्यों? (घ) क्या सरकार का ग्रेज्युटी भुगतान के लिए शिक्षाकर्मी/संविदा शिक्षक की सेवा अवधि को गणना में लिए जाने का कोई विचार है और नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं हैं। (ख) जी हाँ। सेवा अवधि की गणना विभाग में नियुक्ति की दिनांक से होगी। (ग) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेवा शर्ते दिनांक 27.07.2019 के अनुसार नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को पदोन्नति/क्रमोन्नति की पात्रता में गणना में लिये जाने का प्रावधान हैं। जी नहीं। शासकीय सेवा को गणना में लिये जाने का प्रावधान हैं। (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

शिक्षकों की वरिष्ठता

[स्कूल शिक्षा]

90. ( क्र. 2019 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षण संवर्ग के शिक्षक जो कि 1998 से शिक्षाकर्मी फिर अध्यापक और जुलाई 2018 से शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं उन्हें शिक्षण संवर्ग में शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक पद की वरिष्ठता का लाभ वेतन भत्ते, क्रमोन्नति और पदोन्नति के लिए दिया गया है? (ख) क्या 1998, 2001, 2003 से उसी शाला में पदस्थ होने के बावजूद कोषालय के आई.एफ.एम.आई.एस. प्रणाली में उनका उसी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण का दिनांक जुलाई 2018 दिखाया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्या कार्यभार ग्रहण दिनांक जुलाई 2018 डालना विधि सम्मत है? क्या इससे उनको वरिष्ठता का नुकसान हो रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? आई.एफ.एम.आई.एस. में कार्यभार ग्रहण दिनांक में सुधार होगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेवा शर्ते दिनांक 27.07.2019 के अनुसार नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवको को उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को पदोन्नति/क्रमोन्नति की पात्रता में गणना में लिये जाने का प्रावधान हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जी हॉं। जी नहीं, उत्तरांश '' '' अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। शासकीय सेवा में आने की दिनांक से ही IFMS प्रणाली में प्रविष्टि की जाती हैं।

जिला/जनपद संविदाकर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 2022 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा में पदस्थ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 267 दिनांक 10-01-2022 एवं पत्र क्र. 7437 दिनांक 27-07-2022 के माध्यम से जनवरी 2020 से दिसम्बर 2022 तक वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी किये गए थे? यदि हाँ, तो जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ स्वच्छ भारत में मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया? (ख) क्या स्वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्य एवं जिला/जनपद पंचायतों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दिये जाने के अलगअलग नियम है? यदि नहीं, तो राज्य कार्यालय स्वच्छ भारत मिशन भोपाल आदेश क्र. 1131 दिनांक 31-03-2022 के द्वारा राज्य कार्यालय में पदस्थ संविदा कर्मचारियों को एरियस सहित लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ संविदा कर्मियों को अब तक लाभ क्यों नहीं दिया गया? अब तक वेतन वृद्धि न देने में कौनकौन से अधिकारी दोषी हैं? क्या दोषियों पर कार्यवाही की गई है?                             (ग) क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला/जनपद पंचायत में पदस्थ संविदा कर्मियों को एरियर सहित वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राज्य स्तर पर पदस्थ संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ क्यों दिया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। केन्‍द्र सरकार से योजना अंतर्गत प्राप्‍त प्रशासनिक मद की 01 प्रतिशत राशि में पर्याप्‍त आवंटन की उपलब्‍धता न होने से जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। प्रश्‍नांश '''' अनुसार बजट की अनुपलब्‍धता होने से जिला/जनपद पंचायत में पदस्‍थ संविदा कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशासनिक मद में राशि का प्रावधान वर्ष 2022-23 के तृ‍तीय पूरक बजट में प्रस्‍तावित किया गया है। बजट आवंटन प्राप्‍त होने पर वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विकास कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

92. ( क्र. 2026 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र निवास अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु पत्र भेजे गये?                   (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'के कॉलम नंबर 8 पर अंकित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'के कॉलम नंबर 6 पर अंकित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'के कॉलम नंबर 7 पर अंकित है।

फसल बीमा योजना से वंचित किसान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

93. ( क्र. 2034 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ की तहसीलों अंतर्गत मार्च 2021 में ओलावृष्टि से ग्राम रनावा, भगोर, कुंवर कोटरी, भीलखेड़ी, गाड़रिया खेड़ी, उदपुरिया, कांकरवाल सहित आदि किन-किन ग्रामों में हुई अत्‍याधिक फसल हानि से ग्रामीणजनों को फसल बीमा योजना का लाभ प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त नहीं हुआ हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? किसानों की संख्‍या उपलब्‍ध करावें (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही किस स्‍तर पर किन-किन कारणों से कब से लंबित है? क्‍या शासन उपरोक्‍तानुसार ग्रामीणजनों को फसल बीमा योजनांतर्गत लाभान्वित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी 2020-21 मौसम में उपज के आंकड़ो के आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना कर जिन अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु योजना के प्रावधान अनुसार उपज में कमी पाई गई थी, उन सभी पात्र कृषकों को दावों का भुगतान कर दिया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बावन"

मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 2035 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या राजगढ़ जिले अंतर्गत वर्तमान में मनरेगा योजना से पुलिया, स्‍टाप डेम, चैक डेम सहित अन्‍य निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों, कारण सहित बतावें तथा उपरोक्‍त कार्यों से संबंधित प्रश्‍नकर्ता के कौन-कौन से अनुशंसित कार्य प्रश्‍न दिनांक तक जनपद/जिला स्‍तर पर लंबित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्रामीणजनों द्वारा निरंतर उपरोक्‍त कार्यों को कराये जाने की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन मनरेगा योजनांतर्गत उक्‍त वर्णित कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक सुदूर सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण के संबंध में नवीन            दिशा-निर्देश प्रदान कर स्‍वीकृति देना प्रारंभ कर दिया गया हैं? यदि हाँ, तो नवीन निर्देशों की प्रति सहित बतावें

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, मनरेगा परिषद के पत्र क्रमांक 9902 दिनांक 01.02.2023 के निर्देश अनुसार उपरोक्त कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं, इन पर कोई रोक नहीं हैं। प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुशंसित जिला/जनपद स्तर पर प्रेषित लंबित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) जी हां, जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60:40 का पालन सुनिश्चित करते हुए पुलिया, चेक डेम एवं स्टाप डेम के कार्य स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं। पुलिया, चेक डेम एवं स्टाप डेम के कार्य सामग्री मूलक होने से निश्चित समय-सीमा बतलाना संभव नहीं है। अमृत सरोवर, चेक डेम/स्टाप डेम कार्यों के संबंध में मनरेगा परिषद के पत्र क्रमांक 9902 दिनांक 01.02.2023 के निर्देश अनुसार एवं खेत/सुदूर संपर्क सड़क की स्वीकृति के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 9868 दिनांक 01.02.2023 से निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं '' अनुसार है

छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु संस्थाएं

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

95. ( क्र. 2036 ) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा जुन्नारदेव के जुन्नारदेव एवं तामिया विकासखण्ड में तकनीकी शिक्षा हेतु आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक विद्यालय खोलने पर विचार करेगे? यदि हाँ, तो कब तक?                            (ख) जुन्नारदेव विधानसभा में कितने युवाओं को वर्ष 2018 से आज दिनांक तक रोजगार उपलब्ध कराये गये है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) कौशल विकास हेतु किस-किस ट्रेड के वर्तमान में रोजगार के अवसर विधानसभा जुन्नारदेव में है एवं कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हो रही हैं? (घ) विधानसभा जुन्नारदेव में रोजगार उपलब्धता हेतु कितने लोगों को बैंकों से ऋण राशि विगत तीन वर्षों में स्वी‍कृत की गई है? जानकारी उपलब्ध करायें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय नीति 2012 संशोधित 26 सितम्‍बर, 2014 के अनुसार प्रत्‍येक जिले में 01 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की योजना है। विधानसभा जुन्‍नारदेव छिन्‍दवाड़ा जिले में आता हैं। जिला छिन्‍दवाड़ा में पूर्व से ही 02 पॉलिटेक्निक संचालित है। अत: नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जुन्‍नारदेव में खोला जाना प्रस्‍तावित नहीं है। विधानसभा जुन्‍नारदेव के अंतर्गत जुन्‍नारदेव एवं तामिया विकासखण्‍ड आते हैं, विकासखण्‍ड जुन्‍नारदेव में एक शासकीय आई.टी.आई. वर्ष 2011 से संचालित हैं। विभाग की नीति एक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है, वर्तमान में 21 विकासखण्‍ड ऐसे हैं जिनमें कोई भी शासकीय/निजी आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग की प्राथमिकता वर्तमान में इन 21 आई.टी.आई. विहीन विकासखण्‍डो में आई.टी.आई. खोलने की है जिसमें विकासखण्‍ड तामिया भी सम्‍मलित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासकीय आई.टी.आई. जुन्‍नारदेव में प्रशिक्षित रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार हैं। जानकारी विधानसभावार संधारित नहीं की जाती है, अपितु रोज़गार मेले जिला स्‍तर पर आयोजित किये जाते है, जिसमें सभी विधानसभा के आवेदक उपस्थित होते हैं। अत: जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा आयोजित रोज़गार मेले में वितरित ऑफर लेटर की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार हैं(ग) शासकीय आई.टी.आई. जुन्‍नारदेव में शिल्‍पकार प्रशिक्षण योजना के तहत विद्युतकार, वेल्‍डर, कोपा एवं स्‍टेनोग्राफी हिन्‍दी व्‍यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कोई भी योजना संचालित नहीं हैं। (घ) राज्‍य शासन द्वारा संचालित मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत विभाग द्वारा 03 वर्षों में विधानसभा जुन्‍नारदेव में 65 लोगों को 267.24 लाख ऋण स्‍वीकृत किया गया हैं।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

खेलों को बढ़ावा देने हेतु प्रदाय सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

96. ( क्र. 2037 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में वर्ष 2021-2022 में जनपद शिक्षा केन्द्रों में शालाओं को कितनी-कितनी मात्रा में सामग्री का भुगतान किया गया? क्या सामग्री के अग्रिम बिल बुलाकर भुगतान किया गया है? (ख) क्या माननीय मंत्री जी खेलों के लिए शाला परिसरों में खेल शिक्षक एवं योग्य शिक्षक की नियुक्ति पर विचार करेगें? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में संस्थाओं में प्रदाय की गई खेल सामग्री कितनी-कितनी राशि एवं किसके द्वारा खरीदकर भेजी जाती है? वर्तमान में पेशा एक्ट लागू होने के बाद भी संस्थाओं में शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से स्कूलों को मिलने वाली सामग्री खरीदने का प्रावधान करेंगे। (घ) छिन्दवाड़ा जिले में स्कूली छात्राओं को शालाओं में खेल हेतु क्या-क्या सुविधाएँ एवं सामग्री दी जा रही है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में वर्ष 2021–22 में जनपद शिक्षा केन्‍द्रों में शालाओं को खेल सामग्री के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। जी नहीं। (ख) विद्यालयों में खेल शिक्षकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है एवं नियुक्ति होने तक रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया हैं समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) खेल सामाग्री क्रय करने हेतु 5000 रू. प्रति प्राथमिक शाला एवं 10000 रू. प्रति उच्‍च प्राथमिक शाला, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेल सामग्री क्रय करने एवं प्रदाय राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। उक्त राशि से शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा खेल सामग्री क्रय की जाती है। (घ) समस्त विद्यालयों में खेल का कालखण्ड अनिवार्य किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में प्राथमिक/माध्‍यमिक स्‍कूली छात्राओं के लिए शालाओं में खेल हेतु खेल मैदान, फुटबाल, रिंग बालीवाल, बैडमिंटन, क्रिकेट‍ किट, गोला, चकती, रस्‍सी कूद एवं टिप्‍पू आदि सामग्री दी जा रही है। हाईस्‍कूल/उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालयों को पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार खेल सामग्री प्रदान की गई।

रोजगार मेलों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

97. ( क्र. 2043 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में किन-किन स्थानों पर किस-किस तारीख में रोजगार मेले लगाये गये? (ख) उपरोक्त में से प्रत्येक रोजगार मेले में अलग-अलग कितने-कितने बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया? बेरोजगार युवकों और युवतियों की संख्या अलग-अलग जिलेवार बताएं। (ग) इन रोजगार मेलों में से प्रत्येक में कितने-कितने बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिला? जिन्हें रोजगार मिला उन्हें मिलने वाले पैकेज की भी जानकारी जिलेवार दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है

भवनविहीन स्कूलों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

98. ( क्र. 2046 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूल भवनविहीन होकर अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्यत्र संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जावरा नगर, पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील के अंतर्गत उक्ताशय के कुल कितने एवं किन-किन स्थानों पर इस प्रकार स्कूल संचालित किये जा रहे हैं? (ग) साथ ही अवगत कराएं कि उपरोक्तानुसार संचालित किये जा रहे स्कूलों में कितने-कितने छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं, इस हेतु कितने शिक्षक पदस्थ हैं? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि विगत कई वर्षों से मेरे द्वारा सदन में प्रश्‍नों एवं मान. मुख्यमंत्री जी, मान. मंत्री जी एवं मान. प्रमुख सचिव महोदय को अवगत भी करवाया जाता रहा है तो कब तक उक्त स्कूलों को भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक 17 हाई स्कूल एवं 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन होकर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अतिरिक्त कक्षों में संचालित है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (घ) शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चउवन"

विभागीय कार्यों की जांच एवं कार्यवाहियां

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

99. ( क्र. 2047 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक गुणवत्ता विहीन खाद, विक्रय एवं अमानक बीज विक्रय के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने एवं जानकारी मिलने पर अनेक कार्यवाहियाँ की गई? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत वर्षवार किन-किन पर किस-किस प्रकार की कार्यवाहियाँ की जाकर किस प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही की गईं? (ग) बताएं कि रतलाम जिला अंतर्गत उक्ताशय के यथा खाद विक्रय एवं बीज उत्पादन/भंडारण करने किन-किन स्थानों पर कितने-कितने लाइसेंस दिए गये हैं? वर्षवार समय-समय पर किस-किस सक्षम अधिकारियों द्वारा बीजों के प्रमाणीकरण एवं खाद भंडारों की जांच की गई तो कब-कब की गई? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि जिन संस्थाओं/फर्म/दुकानों अथवा अन्य भी कोई केन्द्रों पर कार्यवाहियाँ की जाने के बावजूद भी वही फर्म/संस्थाए/समितियां/कंपनिया अथवा निजी व्यवसायी अन्य कोई नाम बदलकर वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रतलाम जिले में 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक गुणवत्‍ता विहीन खाद एवं अमानक बीज विक्रय के संबंध में शिकायत प्राप्‍त होना नहीं पाया गया। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में गुणवत्‍ता विहीन उर्वरक एवं अमानक बीज विक्रय के संबंध में शिकायत प्राप्‍त होना नहीं पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एवं अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांकित प्रकरण संज्ञान में आना नहीं पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

मंदसौर जिला पंचायत के न्यायालय प्रकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

100. ( क्र. 2048 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर, नीमच, रतलाम जिला पंचायत के कितने प्रकरण न्यायालय में किस-किस स्तर के चल रहे हैं? मय नाम, प्रकरण क्रमांक का विवरण देवें। कितने प्रकरणों में शासन द्वारा प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गयी? सूची देवें कितने प्रकरणों में न्यायालय में जवाब दावे प्रस्तुत किये गये? सूची देवें। शेष वादोत्तर कब तक प्रस्तुत किये जायेंगे? विलम्ब का उत्तरदायित्व किसका है? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित उक्त जिलों में जिला पंचायत संविदा/मनरेगा कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि में कितनी शिकायतों की जांच की गयी? संविदा/मनरेगा कर्मियों द्वारा अन्य विभागों में की गयी जांच की सूची भी देवें तथा क्या मनरेगा कर्मियों को शासन के अन्य विभागों में जांच करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) संदर्भित क्या परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त अधिकारियों को किसी भी शिकायत जांच का प्रभार दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रतिलिपि देवें

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला पंचायत नीमच में निरंक है। जिला पंचायत मंदसौर एवं रतलाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। शेष वादोत्तर प्रस्‍तुत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला पंचायत रतलाम में निरंक है। जिला पंचायत मंदसौर एवं नीमच में 40 शिकायतों की जांच कराई गई एवं जिला पंचायत मंदसौर में अन्‍य विभागों की 08 शिकायतों की जांच की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। सक्षम स्‍तर से यदि कर्मचारी को जांच किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है, तो जांच की जा सकती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मनरेगा अंतर्गत संविदा पर नियुक्ति का प्रावधान है। परिवीक्षा अवधि का नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पोर्टल प्रवेश पत्र फीस

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 2049 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न तक माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍डरी के स्कूल एवं विद्यार्थियों के लिए कब-कब, किस-किस मद में कितनी-कितनी फीस राशि बढ़ाई गयी तथा कौन-कौन सी नई फीस प्रारम्भ की गयी? क्या यह भी सही है कि‍ शासकीय विद्यालयों को भी मान्यता शुल्क देना पड़ती है? यदि हाँ, तो कितनी? यह राशि विद्यालय द्वारा किससे वसूली जाती है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) संदर्भित उक्त फीस वृद्धि का निर्णय किसी कमेटी ने किया है? यदि नहीं, तो किसके निर्णय से फीस व‍ृद्धि की गयी? (ग) क्या हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्कूल परीक्षा के प्रवेश पत्र पोर्टल पर प्राप्त करने के लिए शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों को 1000 रु. की राशि जमा करने के बाद पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त हो रहे है? यदि हाँ, तो क्यों? परीक्षा फीस लेने के बाद 1000 रु. की राशि लेने के क्या कारण हैं? शासकीय विद्यालय इस फीस को किस मद से वहन करेंगे? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) संदर्भित क्या यह सही है की कोरोना काल के समय प्रवेश पत्र के लिए आन लाइन व्यवस्था की गयी थी? यदि हाँ, तो पुन: आफ लाइन प्रवेश पत्र की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल, भोपाल द्वारा हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी के स्‍कूल एवं विद्यार्थियों के लिए शुल्‍क वृद्धि शिक्षण सत्र 2014-15,                 2017-18, 2018-19 एवं 2023-24 में की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। मान्‍यता शुल्‍क मण्‍डल द्वारा नहीं ली जाती है। (ख) मण्‍डल की कार्यपालिका समिति के निर्णय अनुसार समय-समय पर वृद्धि की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। रूपये 1000/- शुल्‍क केवल ऐसी संस्‍थाओं द्वारा देय है। जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए गए तथा डमी प्रवेश पत्र के परीक्षण उपरांत इस आशय का घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया, कि प्रवेश पत्रों में कोई त्रुटि शेष नहीं है। अत: यह कहना उचित नहीं है कि प्रवेश पत्र पोटर्ल पर प्राप्‍त करने के लिए विद्यालयों को रूपये 1000/- की राशि जमा करनी पड़ी। यदि संस्‍था नियत अवधि में कार्यवाही पूर्ण कर ले तो उन्‍हें कोई अर्थ दंड जमा नहीं करनी होगी। (घ) संस्‍थाओं एवं छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ऑन लाइन प्रवेश पत्र उपलब्‍ध कराने की व्‍यवस्‍था की गई।

शालाओं में छात्रों के हितों की सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

102. ( क्र. 2054 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल शालाओं में छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु टेबल, कुर्सी/फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है? प्रत्येक स्कूल की स्थिति स्पष्ट करें। (ख) क्या‍ प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधायक विकास निधि से उक्त स्कूलों में बैठक व्यवस्था हेतु 1.09 करोड़ की राशि की अनुशंसा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं उक्त अनुशंसा की स्वीकृति किस आधार पर नहीं की गई? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिन शासकीय शालाओं में पेयजल एवं छात्राओं हेतु अलग से शौचालय निर्मित नहीं है उनमें कब तक पेयजल की व्‍यवस्था एवं शौचालयों का निर्माण कराया जावेगा? (घ) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की कितनी शालाओं के भवन जर्जर हैं? उनका जीर्णोद्धार कब तक कराया जावेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार राशि 1.09 करोड़ से बरगी विधानसभा के छात्र-छात्राओं की बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, किन्तु कार्यालय कलेक्टर (संभागीय योजना एवं सांख्यिकी) के पत्र क्रमांक/2450/स.यो. सा./वि.नि./ 2022-23 जबलपुर, दिनांक 21.11.2022 द्वारा राशि 1.09 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के कारण क्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय शालाओं में पेयजल एवं छात्र-छात्राओं हेतु शौचालय की व्यवस्था है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के जर्जर शाला भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार है। जीर्णोद्धार करने हेतु वार्षिक कार्य योजना 2023-24 एवं जिला खनिज मद को उनके जीर्णोद्धार करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 शासकीय हाई स्कूल भवन जर्जर है। हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार नहीं कराया जाता है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त लोक सेवक

[स्कूल शिक्षा]

103. ( क्र. 2055 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राज्य शिक्षा सेवा के तहत जिला परियोजना समन्वयक के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से उत्तर दिनांक तक कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? यह पद लोक सेवक की किस श्रेणी/ संवर्ग में आता है? इस पद की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? क्या पद हेतु प्रतिनियुक्ति पर भी लोक सेवक को नियुक्त किया जा सकता है? यदि हां, तो उसके लिए क्या वांछित अर्हताएं होना आवश्यक है? जिलेवार जानकारी दें (ख) क्या सत्र 2022-23 में डीपीसी के पद हेतु वांछित अर्हताधारी के स्थान पर निम्न अर्हताधारी की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किन्हें? प्रत्येक की मूल अर्हता क्या है? किस कारण नियुक्त किया गया? जिलेवार जानकारी दें। (ग) क्या शासन द्वारा डीपीसी के पद को अपग्रेड करके सहायक संचालक एलिमेंट्री एजुकेशन किया गया है? यदि हां, तो कब? सहायक संचालक एलिमेंट्री एजुकेशन पद हेतु वांछित अर्हता क्या है? वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से उत्तर दिनांक तक कितने भरे हैं? कितने रिक्त हैं? यह पद लोक सेवक की किस श्रेणी/संवर्ग में आता है? इस पद की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? क्या व्याख्याता एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक दोनों पद समान कैडर का है अथवा नहीं? यदि हां, तो क्या डीपीसी एवं सहायक संचालक एलिमेंट्री एजुकेशन पदों पर प्रतिनियुक्ति के तहत व्याख्याता एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त अर्हताधारी ऐसे कितने लोक सेवक सत्र 2022-23 में पदस्थ किये गये? जिलेवार जानकारी दें

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) निरंक। निरंक। यह लोक सेवक द्वितीय श्रेणी संवर्ग में आते है। राज्य शिक्षा केन्द्र के तहत जिला परियोजना समन्वयक के पदों को समाहित कर सहायक संचालक (ई.ई.) के पद स्वीकृत किये गये हैं। म.प्र. राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 2013 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है, जिसमें स्वीकृत पद नियुक्ति की अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया उल्लेखित है। (ख) जी हाँ। सत्र 2022-23 में जिलेवार नियुक्त जिला परियोजना समन्वयक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार एवं उनकी मूल अर्हता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। विभाग में सहायक संचालक की कमी होने से एवं सहायक संचालक (ई.ई.) के लोकसेवकों की अद्यतन स्थिति में उपलब्धता न होने के कारण प्रशासकीय निर्णयानुसार जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पदों की पूर्ति की तात्कालिक तौर पर कार्यवाही की गई है। (ग) जी नहीं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान है, उसमें जिला परियोजना समन्वयक का वेतनमान सहायक संचालक संवर्ग के ही समतुल्य था। राज्य शिक्षा सेवा में जिला परियोजना समन्वयक के पद को सहायक संचालक संवर्ग में समाहित किया गया है। जिलेवार जिला परियोजना समन्वयक के भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। यह लोकसेवक द्वितीय श्रेणी संवर्ग में आते है। म.प्र. राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 2013 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है, जिसमें स्वीकृत पद नियुक्ति की अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया उल्लेखित है। राज्य शिक्षा सेवा अनुसार जिले में सहायक संचालक (ई.ई.) पदस्थ नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता के समतुल्य है, किन्तु व्याख्याता संवर्ग का नहीं। प्रशासकीय निर्णयानुसार जिला परियोजना समन्वयक के पद की पूर्ति सहायक संचालक/प्राचार्य उ.मा.वि./प्राचार्य हाई स्कूल एवं व्याख्याता संवर्ग से की गई है। सत्र 2022-23 में जिलेवार पदस्थ किये गये जिला परियोजना समन्वयक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को क्रमोन्‍नति का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

104. ( क्र. 2056 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में कितने अध्यापकों को नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्‍त किया गया है? दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्‍त कितने अध्‍यापकों को नियुक्ति दिनांक से 12 वर्ष सेवापूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति एवं 24 वर्ष सेवापूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्‍नति का लाभ दिये जाने की पात्रता है उनमें से 12 वर्ष, एवं 24 वर्ष सेवापूर्ण करने वाले कितने कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया? कितने वंचित है? वंचित का क्‍या कारण है? उन्‍हें कब तक इसका लाभ दिया जाएगा? ग्‍वालियर जिले की जानकारी दें। (ख) नवीन शिक्षक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से ग्रेज्‍युटी की पात्रता है? यदि हां, तो क्या उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो किस कारण? (ग) इस संवर्ग के कर्मचारियों को सेवाकाल में निधन हो जाने पर उनके परिवारजनों को बंधन मुक्त अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है? यदि हाँ, तो दिनांक 01.01.2018 से उत्तर दिनांक तक कितने कर्मचारियों को लाभ दिया जाना था? उनमें से कितनों को लाभ दिया गया? कितने वंचित है? वंचित का क्या कारण है? उन्हें कब तक इसका लाभ दिया जाएगा? ग्‍वालियर जिले की जानकारी दें। (घ) इस संवर्ग के कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के आश्रितजनों को गम्भीर बीमारी हो जाने पर उन्हें मेडि‍कल क्लेम दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो दिनांक 01.01.2018 से उत्तर दिनांक तक कितने कर्मचारियों को लाभ दिया जाना था? उनमें से कितनों को कितनी राशि का लाभ दिया गया? कितने वंचित है? वंचित का क्या कारण है? उन्हें कब तक इसका लाभ दिया जाएगा? ग्‍वालियर जिले की जानकारी दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-एक अनुसार। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवको को क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। शेषाशं का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बाताया जाना संभव नहीं हैं। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना के अधार पर ग्रेच्युटी का लाभ प्राप्त होगा। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता (घ) नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवको को दिए जाने का प्रावधान हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-दो अनुसार हैं।

परिशिष्ट - "पचपन"

 

शिक्षण व्यवस्था के तहत शिक्षकों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

105. ( क्र. 2057 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में कितने विद्यालय हैं? छात्र संख्या के मान से इन विद्यालय हेतु कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? कितने भरे? कितने रिक्त है? कितने में अतिशेष शिक्षक हैं? संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ख) ग्‍वालियर जिले में कितने विद्यालय हैं, जहां छात्र संख्या के मान से शिक्षक कर्मचारियों का युक्तियुक्‍तकरण अथवा स्‍थानांतरण कर पूर्ति की गई? प्रश्‍न दिनांक तक कितने विद्यालयों में कितने शिक्षकों की कमी है? इन विद्यालयों में जहां अतिशेष शिक्षक हैं वहां से युक्तियुक्‍तकरण अथवा स्‍थानांतरण के तहत पदस्‍थ किये जाने की कोई नीति हैं? यदि हाँ, तो क्‍या इसके तहत सत्र 2022-23 में ग्‍वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों में कितने शिक्षकों की प्रतिपूर्ति की गई? ग्‍वालियर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं इनमें अभी भी कितने अतिशेष शिक्षकों से पदों को भरा जाना है? इस हेतु कब तक क्रियान्‍वयन किया जाएगा?                (ग) 17-ग्वा. दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें छात्र संख्या के मान से आवश्यक शिक्षकों की कमी है? इन पदों पर कब तक प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी? विद्यालयवार तथा आवश्यक शिक्षक संख्यावार जानकारी दें

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर जिले में विभिन्न स्तर के 1480 शासकीय विद्यालय संचालित है। छात्र संख्या के मान से उक्त विद्यालयों में 5770 पद स्वीकृत 5061 कार्यरत तथा 1331 पद रिक्त एवं 483 विद्यालयों में 517 अतिशेष शिक्षक है। (ख) 430 विद्यालयों में 489 लोक सेवकों के ऑन लाइन स्थानांतरण कर पूर्ति की गई। वर्तमान में 372 विद्यालयों में 1403 शिक्षकों की कमी है। जी हाँ। 37 विद्यालयों में 65 शिक्षकों की प्रतिपूर्ति की गई। 529 विद्यालयों में 517 अतिशेष शिक्षकों से भरा जाना हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में छात्र संख्या के मान से कुल 14 शालाओं में 25 शिक्षकों की कमी है, उक्त शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।

परिशिष्ट - "छप्पन"

जिला एवं जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के वेतनमान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 2058 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में पदस्थ कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की भांति पांचवा एवं छठवे वेतनमान की पात्रता नहीं हैं? (ख) क्या जो जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सक्षम हैं वो कर्मचारियों को पांचवा एवं छठवां वेतनमान का लाभ दे सकते हैं? (ग) क्या जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों से पांचवा एवं छठवें वेतन भुगतान राशि की वसूली पंचायत राज संचालनालय का पत्र क्रमांक/पं00/बजट/2018-19/16508 भोपाल दिनांक 06/12/2018 जिसमें स्थानीय निधि‍ संपरीक्षा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु की जा रही हैं? (घ) क्या ऐसी स्थिति में वेतनमान संबंधी सभी निर्देश भी जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों पर (म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय पत्र क्रमांक एक-2-31/2010/22-पं0-1 दिनांक 08/08/2013) दिये गये निर्देश लागू होंगे तो वेतनमान में दी गयी राशि की वसूली का क्या औचित्य हैं? बतायें

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पांचवा एवं छठवें वेतनमान की पात्रता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार(ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। (घ) जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को पांचवें एवं छठवें वेतनमान का लाभ देने हेतु निर्धारित की गई तिथि से शासन आदेश जारी किए जाने के पश्‍चात पांचवें एवं छठवें वेतनमान का लाभ देय तिथि से पूर्व दिए जाने के कारण स्‍थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा ली गई आपत्तियों के निराकरण करने के कारण वसूली की स्थिति निर्मित हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍कूलों के रख-रखाव एवं पुताई हेतु प्राप्‍त राशि

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 2060 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला नर्मदापुरम अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री भवनों के रख-रखाव व पुताई हेतु राशि स्वीकृति की गयी हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक शाला के मान से कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा क्रियान्वयन एजेंसी किसे निर्धारित किया गया हैं? (ख) क्या भवन के अनुसार स्वीकृत की गयी राशि एजेंसी को प्रदाय की गयी हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृत कितनी राशि का उपयोग किस कार्य हेतु किया गया हैं? (ग) क्या शालाओं के भवन की पुताई आदि का कार्य एजेंसी से न कराया जाकर जिला स्तर से ही कराया जाकर सीधे एजेंसी से भुगतान कराया गया हैं? यदि हाँ, तो एजेंसी के खाते में राशि डालने का क्या औचित्य हैं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नाधीन जिला अंतर्गत वर्ष 2022-23 में जिले में प्रत्येक शाला के मान से राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) स्वीकृत की गई है। क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित संस्था के भवन प्रभारी (प्राचार्य) को बनाया गया है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। उत्तर के पूर्वाध के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता।

शासन से प्राप्त आवंटन से क्रय की गई सामग्री

[खेल एवं युवा कल्याण]

108. ( क्र. 2064 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन मदों की राशि कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित हुई? वर्षवार, मदवार आवंटित राशि की जानकारी देवें (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन का जिला अधिकारी द्वारा किन-किन कार्यों हेतु किया गया? कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई तथा सामग्री का उपयोग कहां-कहां किया जा रहा है? विस्तृत जानकारी से अवगत करावें। (ग) क्या शासन के निर्देशानुसार खेल अधिकारी द्वारा जिला अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या कार्य किया जा रहा है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की रंगाई पुताई

[स्कूल शिक्षा]

109. ( क्र. 2068 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले अंतर्गत कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को विद्यालय की रंगाई पुताई के लिए किनती-कितनी राशि विद्यालय के खाते में प्रदान की गई? विद्यालयवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त रंगाई पुताई की राशि विद्यालय के शाला प्रबंधन समिति के खाते में डाली गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित शासन की नियमावली उपलब्ध करावें। (ग) क्या विद्यालय की रंगाई पुताई के बिलों का भुगतान जिला स्तर से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? किन-किन ठेकेदारों को रंगाई पुताई का भुगतान किया गया? ठेकेदार का नाम, विद्यालय का नाम, बिल सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) सम्पूर्ण जिले में ठेकेदरों को रंगाई पुताई के बिलों का भुगतान जिला स्तर से क्यों किया जा रहा है? शासन की नियमावली उपलब्ध करावें। क्या संकुल प्राचार्य को भुगतान करने का अधिकार है या नही?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नाधीन जिले की हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की प्रश्‍नाधीन जानकारी निरंक है। (ख) जी नहीं। शासनादेश अनुसार कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ग) जी हाँ। शासन आदेशानुसार। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (घ) शासनादेश अनुसार कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। जी नहीं।

उद्यान विकास अधिकारियों की पदोन्‍नति

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

110. ( क्र. 2076 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यान विकास अधिकारी से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी वर्ष 2016 डी.पी.सी. के उपरान्त भी विगत 7 वर्षों से पदोन्नति नहीं किया जाना शासकीय सेवक के प्रति शासन का उदासीनता का क्या कारण है? (ख) क्या शासन शासकीय कर्मचारी/अधिकारियों के शासन के पदोन्नति नियम के अनुसार पदोन्नति नहीं दे कर उनके अधिकार का हनन नहीं किया गया है? (ग) क्या शासन जनवरी 2016 की डी.पी.सी. तिथि से ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' के आधार पर पदोन्नति में वरिष्ठता 2016 से दी जावेगी या नहीं? यदि नहीं, दी जावेगी तो उसका ठोस कारण बतावें? (घ) जनवरी 2016 के पश्चात वर्तमान तक कितनी पदोन्नति हेतु कितने पात्र उद्यान विकास अधिकारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई? प्रोफार्मा पदोन्नति नहीं देने का ठोस कारण बतावें

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) दिनांक 12.05.2016 से माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश होने से पदोन्‍नतियॉ नहीं की जा रहीं हैं। (ख) माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश का पालन किये जाने से शासकीय कर्मचारी/ अधिकारियों के अधिकार का हनन नहीं किया गया है। (ग) जनवरी 2016 में सम्‍पन्‍न डी.पी.सी. का अनुमोदन 30 मार्च, 2016 में किया गया है। पदोन्‍नति दिनांक 01.04.2016 से वरिष्‍ठता दी जा रही हैं। शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं होता। (घ) जनवरी 2016 के पश्‍चात 07 उद्यान विकास अधिकारियों को माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय अनुसार पदोन्‍नति किया गया हैं। जनवरी 2016 की डी.पी.सी. अनुसार सभी, पात्रों को पात्रतानुसार पदोन्‍नति देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं होता।

शासकीय भूमि लीज़ पर आवंटित

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

111. ( क्र. 2082 ) श्री सुरेश राजे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएँ निवेशकों को दिए जाने का प्रावधान है? नियम एवं आदेश की प्रति के साथ उद्योग स्थापित करने हेतु शासकीय भूमि लीज़ पर आवंटित करने तथा निजी भूमि क्रय पर अनुदान संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिला ग्वालियर की तहसील डबरा के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा डबरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कहाँ पर स्थान चयनित किया गया है? यदि नहीं, किया गया तो भविष्य में कहाँ पर चयन करने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार गत 10 वर्षों से (2012-13) से जिला ग्वालियर की तहसील डबरा के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु किस-किस फर्म/व्यक्ति को किस स्थान पर कितनी शासकीय भूमि कितने वर्षों के लिए कितनी राशि में आवंटित की गयी? खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित बतावें एवं किस फर्म/व्यक्ति को निजी भूमि क्रय करने पर कितना अनुदान दिया गया है? वर्षवार पृथक-पृथक बतावेंl

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) :                                           (क) द्योग स्‍थापित की जाने वाली सुविधाएं प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2023) के प्रावधान अनुसार दी जा रही है। उद्योग स्‍थापित करने के लिये मध्‍यप्रदेश राज्‍य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) प्रचलित है। उक्‍त नीति एवं नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जिला ग्‍वालियर की तहसील डबरा के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग द्वारा ग्राम बिलौआ में 37.63 हेक्‍टेयर भूमि पर प्‍लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला ग्‍वालियर की तहसील डबरा के अंतर्गत प्‍लास्टिक पार्क बिलौआ में आवंटित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।

 

 

कटनी जिला अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्तियां

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 2084 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले में विभाग अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के कौन-कौन से प्रकरण कब से लम्बित हैं? मृत कर्मचारी के नाम, ग्राम, पद सहित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता के नाम सहित सूची देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनकर्ता, प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो पात्र आवेदनकर्ताओं की सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि इन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान न करने के क्या कारण हैं? क्या शासन इन्हें अनुकम्पा नियुक्तियां प्रदान करेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्राथमिक शिक्षक/विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक पद हेतु पात्रता संबंधी नवीन निर्देश विभाग द्वारा जारी संशोधित राजपत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 की अनुसूची-तीन में दर्शित अभ्युक्ति अनुसार निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य है, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में चयन परीक्षा की शिथिलता विभाग द्वारा किया जाना प्रावधानित है। इस संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमाक स्था-4/सी/अनु.नियु. (दि.निर्दे.)/78/2021-23/369 भोपाल, दिनांक 14.02.2023 द्वारा भी निर्देश जारी किये गये है। (ग) उत्तरांश '''' अनुसार अर्हता पूर्ण न करने की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। अर्हता पूर्ण होने की स्थिति में पात्र होगे। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्‍नति के नियम

[स्कूल शिक्षा]

113. ( क्र. 2087 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन स्‍कूल शिक्षा विभाग में कितने भर्ती एवं पदोन्‍नति के नियम प्रचलित हैं इनमें से किन भर्ती नियमों के तहत नियमित शिक्षक संवर्ग और अध्‍यापक संवर्ग को नियुक्ति प्रदान की गई है? पदनाम का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख कर जानकारी देवें। (ख) क्‍या विभाग द्वारा प्रचलित विभागीय भर्ती एवं पदोन्‍नति नियमों के अनुसार संवर्गवार वरिष्‍ठता सूची पदोन्‍नति हेतु प्रसारित की है? यदि हाँ, तो उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) यदि भर्ती एवं पदोन्‍नति नियम पृथक-पृथक है तो संचालनालय स्‍तर से किस आधार पर एकजाई वरिष्‍ठता का निर्धारण कर अतिशेष की व्‍याख्‍या की गई है? (घ) क्‍या आर.टी.ई. के नियमानुसार प्रत्‍येक प्राथमिक शाला में 02 शिक्षक एवं माध्‍यम‍िक शाला में 03 शिक्षक (न्‍यूनतम) पदस्‍थ रखे जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो भोपाल जिले की कितनी प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में उपरोक्‍तानुसार न्‍यूनतम शिक्षक पदस्‍थ हैं? यदि नहीं, तो कब तक पदस्‍थ किये जायेंगे? (ड.) क्‍या विभाग अतिशेष शिक्षकों की सूची जिला, संभाग एवं राज्‍य स्‍तर पर जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय भरती पदोन्नति नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ख) प्रतिवर्ष एक अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी किए जाने संबंधित निर्देशों के पालन में संवर्गवार वरिष्ठता सूची जारी करने संबंधी कार्यवाही प्रत्येक नियोक्ता स्तर पर किए जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। माननीय सर्वोच्‍च न्यायालय के निर्णय अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में अवरुद्ध है। (ग) स्थानान्तरण नीति 2022 की कंडिका 3.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की शालाओं हेतु निर्धारित नियत सेट अप अनुसार संख्या मान एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों को चिन्हांकन किया गया है। (घ) जी हां। भोपाल जिले में 126 माध्यमिक शाला एवं 32 प्राथमिक शाला में न्यूनतम शिक्षक पदस्थ है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) उत्तरांश '''' के अनुसार अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विस्‍थापित ग्रामों को सड़क से जोड़ना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

114. ( क्र. 2091 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या 'कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना' में विस्थापन उपरांत ग्राम लक्ष्मीपुरा, मानपुरा एवं पथरिया में सड़क से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों को कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. या सी.एम.जी.एस.वाई. के माध्यम से कोई योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पूर्व में लक्ष्मीपुरा एवं पथरिया ग्राम को संपर्कता प्रदान की गई थी तथा मानपुरा हेतु भी कार्य स्वीकृत था किन्तु निजी भूमि होने के कारण मार्ग का निर्माण नहीं कराया जा सका था। योजना अंतर्गत विस्थापित ग्रामों को संपर्कता देने हेतु पुनः स्वीकृति देने का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) पीएमजीएसवाय एवं सीएमजीएसवाय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं है। अतः योजनांतर्गत प्रस्तावित नहीं किया गया।

बाढ़ नियंत्रण दीवार निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

115. ( क्र. 2092 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या ग्राम पंचायत पोलखेड़ा के ग्राम छोटी देवरी व ग्राम पंचायत गोरियाखेड़ा के ग्राम खेड़ी में बाढ़ से क्षति की घटनाएं होती रहीं है एवं इसकी रोकथाम बचाव हेतु बाढ़ नियंत्रण दीवार प्रस्तावित थी? यदि हाँ, तो क्षति सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। उक्त संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा किए गए पत्राचार पर हुई कार्यवाही का विवरण बताएं। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित दीवारों के निर्माण हेतु एस्टीमेट बनाए गए हैं? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत हो जाएंगे? (ग) उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायतों में पिछली बाढ़ में हुई क्षति तथा क्षतिपूर्ति का विवरण उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत पोलखेड़ा एवं ग्राम पंचायत गोरियाखेड़ा में वर्तमान तक बाढ़ से क्षति नहीं हुई है। जी हाँ। माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के पत्र क्र. 221 दिनांक 16.01.2021 से बाद नियंत्रण दीवार प्रस्तावित की गयी। मनरेगा योजना में बाढ़ नियंत्रण हेतु पक्की कांक्रीट दीवार का कार्य अनुमत कार्यों में न होने से स्वीकृत नहीं किया गया। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। (ग) दोनों ग्राम पंचायतों में पिछली बाढ़ से क्षति नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

मंडी बोर्ड निधि द्वारा कराये गये कार्य

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

116. ( क्र. 2095 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2020 से 31.01.2023 तक अनूपपुर जिले में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? मंडीवार, विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (ख) उपरोक्‍त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया? फर्मवार, मंडीवार, राशि सहित वर्षवार, विधान सभा क्षेत्रवार बतावें। (ग) उपरोक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं की जानकारी कार्यवार बतावें। अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क) अवधि अनुसार कितना मंडी टैक्‍स किन मंडियों से जमा किया गया? मंडीवार, टैक्‍स राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार विवरण देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) दिनांक 01.01.2020 से 31.01.2023 तक अनूपपुर जिले में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि से कोई कार्य नहीं कराये गये है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश (क) अनुसार। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उ‍पस्थित नहीं होता। (घ) मंडियों में मंडी टैक्‍स की मंडीवार, वर्षवार, विधानसभा की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

धान बीज की आपूर्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

117. ( क्र. 2096 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में धान की फसल का उत्‍पादन किया जाता है? धान फसल उत्‍पादन के लिये जिले में धान बीज की कितनी मात्रा की प्रति वर्ष आवश्‍यकता होती है? धान बीज की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है? कौन-कौन सी धान बीज उत्‍पादक कंपनियों को म.प्र. शासन द्वारा धान बीज की आपूर्ति हेतु मान्‍यता प्रदान की गयी है? (ख) म.प्र. शासन द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त कौन-कौन सी कंपनियों द्वारा अनूपपुर जिले में धान बीज की कौन-कौन सी किस्‍मों की आपूर्ति की जा रही है? धान बीज की मानकता के क्‍या मापदण्‍ड हैं? कृषि विभाग द्वारा किस प्रकार धान बीज की मानकता की जांच की जाती है? जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब एवं कहां-कहां धान बीज की जांच संबंधी कार्यवाही की है? कहां-कहां धान बीज की अमानकता पाई गई तथा अमानक धान बीज विक्रय करने वाली कंपनियों अथवा व्‍यापारियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या अनूपपुर जिले में विगत वर्षों में किन-किन खाद्य बीज वित‍रण कंपनी के बीज विक्रय को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रतिबंधित करने के क्‍या कारण थे? विकासखण्‍ड पुष्‍पराजगढ़ में धान बीज विक्रय हेतु किस-किस को लाइसेंस प्रदान किया गया है? गैर लाइसेंसधारी व्‍यापारियों एवं गैर अनुमति प्राप्‍त कंपनियों के उत्‍पादित धान बीज का विक्रय रोकने हेतु शासन स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिले में लगभग 508.87 हजार मेट्रिक टन धान की फसल का उत्‍पादन किया जाता है। धान फसल उत्‍पादन के लिए जिले में लगभग 12491 क्विंटल धान बीज की प्रतिवर्ष आवश्‍यकता होती है। बीज उत्‍पादक सहकारी समिति, म.प्र. राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम, राष्‍ट्रीय बीज निगम, निजी पंजीकृत विक्रेताओं एवं कृषकों द्वारा स्‍वयं के उत्‍पादित बीज से धान बीज की आपूर्ति की जाती है। म.प्र. शासन द्वारा बीज उत्‍पादक कंपनियों को राज्‍य स्‍तर से मान्‍यता नहीं दी जाती है, अपितु बीज अधिनियम-1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश-1983, के अंतर्गत जिला स्‍तर पर पंजीकृत कर बीज आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। (ख) अनूपपुर जिले में अनुज्ञप्ति प्राप्‍त कंपनियों द्वारा धान बीज की विभिन्‍न किस्‍मों की आपूर्ति की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। धान बीज की मानकता के मापदण्‍ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कृषि विभाग के बीज निरीक्षकों द्वारा विभिन्‍न संस्‍थाओं से प्राप्‍त बीज के नमूना लिया जाकर शासन द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में मानकता की जांच करायी जाती है। जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक अधिकारियों द्वारा धान बीज के जांच हेतु लिये गये बीज नमूनों की जांच संबंधी एवं अमानकता पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हां, अनूपपुर जिले में विगत वर्षों में खाद्य बीज वितरण कंपनी के बीज की अमानक रिपोर्ट प्राप्‍त होने के कारण विभाग द्वारा अमानक लॉट को विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विकासखण्‍ड पुष्‍पराजगढ़ क्षेत्र में धान बीज विक्रय हेतु लाइसेंसधारी व्‍यापारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। गैर लाइसेंसधारी व्‍यापारियों एवं गैर अनुमति प्राप्‍त कंपनियों के उत्‍पादित धान बीज का विक्रय रोकने हेतु जिला एवं विकासखंड स्‍तरीय गुणवत्‍ता नियंत्रण दल गठित किया जाकर समय-समय पर निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

स्‍कूलों में पदस्‍थ व्‍यवसायिक शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 2102 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश के विभिन्‍न स्‍कूलों में आउटसोर्स एजेंसी के माध्‍यम से स्‍कूलों में सेवा दे रहे व्‍यवसायिक प्रशिक्षकों को नियमित मासिक वेतन दिये जाने की क्‍या व्‍यवस्‍था है?                (ख) दमोह जिले के विभिन्‍न स्‍कूलों में पदस्‍थ व्‍यवसायिक शिक्षकों को विगत आठ माह से वेतन प्राप्‍त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आउटसोर्स एजेंसी पर क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) मध्‍यप्रदेश के समस्‍त स्‍कूलों में सेवारत व्‍यवसायिक प्रशिक्षकों (आउटसोर्स) को नियमित किये जाने की क्‍या व्‍यवस्‍था है?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से संबद्ध वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर (VTP) के साथ संपादित अनुबंध अनुसार VTP द्वारा प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु विद्यालय आवंटित किये गये हैं। VTP द्वारा नियुक्त इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की विद्यालयों के प्राचायों द्वारा विमर्श पोर्टल पर उपस्थिति अपलोड की जाती है। इस उपस्थिति के आधार पर VTP द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों को उस माह का मानदेय भुगतान किया जाता है। तत्पश्चात् VTP द्वारा बिल, RTGS एवं अन्य आवश्यक अभिलेख समग्र शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत विमर्श पोर्टल से उपस्थिति मिलान कर VIP को VT मानदेय की प्रतिपूर्ति की जाती है। (ख) माह अप्रैल 2022 के मानदेय की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मई 2022 से अद्यतन मानदेय भुगतान में विलंब वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर (VTP) द्वारा कंपनी के बैंक खाता में परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया एवं DigiGOV पोर्टल पर अपडेशन का कार्य होने से विलंब के कारण आउटसोर्स एजेंसी पर कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) जी नहीं।

सामग्री की खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

119. ( क्र. 2105 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 01 जनवरी, 2021 के पश्चात प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को जिले के अंतर्गत विकासखण्ड कार्यालय की स्थापना हेतु रू. 3,88,17,555/- का आवंटन प्राप्त हुये है? यदि हाँ, तो जिला आगर-मालवा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा प्राप्त आवंटन में भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन करते हुये कौन-कौन सी सामग्री की खरीदी की गई है? (ख) क्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला आगर-मालवा के द्वारा खरीदी में भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुये म.प्र. लघु उद्योग निगम से खरीदी नहीं कर भोपाल की एक फर्म से ही खरीदी की गई? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) क्या प्रदेश के सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक ही फर्म से भोपाल से सामग्री पर अंकित अधिकतम मूल्य से भी अधिक मूल्य पर खरीदी की? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत, किस अधिकारी ने एक ही फर्म से खरीदी हेतु आदेश दिये? आदेश की प्रतिलिपि देवें। प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन की जाँच किस सक्षम अधिकारी ने की? (घ) उक्त नियम विरूद्ध खरीदी की शिकायत पूरे प्रदेश में कहाँ-कहाँ, किस-किस व्यक्ति ने की? शिकायतकर्ता का नाम सहित शिकायत की जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी आगर मालवा को राशि रू. 38,81,755/- का आवंटन प्रदान किया गया। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) जिला शिक्षा अधिकारी आगर मालवा द्वारा भण्डार क्रय निमयों का पालन करते हुए जेम पोर्टल के माध्यम से सबसे कम दर अंकित फर्म से खरीदी की गई। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित समिति से की गई है। (घ) जिला आगर मालवा में श्री राजेश देसाई एवं रामेश्‍वर यादव निवासी आगर द्वारा शिकायत की गई है। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

शालाओं में फर्नीचर की व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

120. ( क्र. 2106 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक 08-02-2023 तक विधान सभा क्षेत्र आगर अंतर्गत जिला आगर में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें फर्नीचर की कमी है? (ख) उपरोक्‍त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें कितने-कितने विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं? इसका विवरण उपलब्‍ध करायें। (ग) इन विद्यालयों में किस दिनांक तक फर्नीचर की व्‍यवस्‍था हो जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कक्षा 06 से 08 तक के विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की मांग के प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर पूर्ति बजट की उपलब्धता, नामांकन, अन्य प्राथमिकता तथा संबंधित स्कूलों में कक्षों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संयुक्‍त संचालक (ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर) एवं टेलीफोन ऑपरेटर की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

121. ( क्र. 2117 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास संचालनालय में पदस्थ ज्वाइंट डायरेक्टर एवं टेलीफोन ऑपरेटर कितने वर्षों से पदस्थ हैं? नियमानुसार उक्त पदों पर एक ही स्थान पर कितने दिनों तक पदस्थ रहना चाहिए? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में पदस्थ ज्वाइंट डायरेक्टर एवं टेलीफोन ऑपरेटर के विरूद्ध पिछले 5 वर्षों में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं विभाग द्वारा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही किया जाना शेष है? प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) सांइटेक टेक्नोलाजी इंदौर व मार्स एडपाल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड अंबाला से क्या-क्या उपकरण खरीदे गये? क्या खरीदी की प्रक्रिया का पालन किया गया? सामग्री खरीदी से पूर्व सामग्री की रिक्वायरमेंट एवं उसकी गुणवत्ता की पुष्टि किससे करवाई गई? गत 5 वर्ष की पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या उपरोक्त कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन शिकायतों की जांच का निष्कर्ष क्या था?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कौशल विकास संचालनालय में पदस्‍थ ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर 10 वर्ष 6 माह से पदस्‍थ हैं। उक्‍त पद पर एक स्‍थान पर पदस्‍थ रहने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। टेलीफोन ऑपरेटर के नाम से कौशल विकास संचालनालय में कोई भी स्‍वीकृत पद नहीं है। (ख) कौशल विकास संचालनालय में पदस्‍थ ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर के विरूद्ध पिछले 05 वर्षों में 6 शिकायतें प्राप्‍त हुई, जिनमें सभी पर कार्यवाही की गई है, शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर द्वारा फ़र्म सांइटेक टेक्नोलाजी इंदौर व मार्स एडपाल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड अंबाला से खरीदे गए उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जी हॉं। सांइटेक टेक्नोलाजी, इंदौर से खरीदे गए उपकरण महानिर्देशालय प्रशिक्षण, नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा नवीन प्रारंभ किये गए व्यवसाय आई.ओ.टी. स्मार्ट सिटी से संबंधित है। भारत सरकार के GEM पोर्टल के द्वारा प्रदर्शित न्यूनतम दर से क्रय किए गए है। नवीन प्रारंभ किये गए व्यवसाय आई.ओ.टी. स्मार्ट सिटी की सामग्री की रिक्वायरमेंट्स महानिदेशालय प्रशिक्षण, नई दिल्ली के पाठयक्रम की निर्धारित टूल सूची से ली गई है तथा मार्स एडपाल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड अंबाला से खरीदे गए सामग्री की रिक्वायरमेंट आई.टी.आई. संस्थाओं से तथा विभाग के इन्वेंट्री पोर्टल से प्राप्त की गई है। सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि संस्था के संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा की गई है। गत 5 वर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है(घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पंचायत सचिवों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

122. ( क्र. 2140 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या भोपाल जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पदस्थ कुछ सचिव, प्रभारी सचिव या ग्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध माह जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के आदेश जारी हुए हैं? यदि हाँ, तो किस-किस थाने में किन-किन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं की अद्यतन स्थिति से वर्षवार, पंचायतवार, थानेवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि क्या कुछ सचिव, प्रभारी सचिव या ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज होने के पूर्व माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण प्रकरण दर्ज नहीं हो पाया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु कब आदेश जारी किए गए थे और स्थगन कब प्राप्त हुआ? इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं, उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि जिन लोगों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुए और जिन लोगों द्वारा आदेश का समय पर पालन नहीं करते हुए स्थगन प्राप्त करने का मौका दिया गया, उनके विरूद्ध शासन द्वारा अनुशासनात्मक, विभागीय कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भोपाल जिला अंतर्गत माह जनवरी 2020 के प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में ग्राम पंचायत कढैयाचंवर ज0पं0 बैरसिया थाना बैरसिया में वर्ष 2020 (08.02.2020) को 01 सचिव के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता, 1860 की धारा 467, 468, 420, 471, 120 बी के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। भोपाल जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायको पर माह जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश जारी नहीं हुए है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

राशि व्यय की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

123. ( क्र. 2141 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) जिला भोपाल व रायसेन के जनपद पंचायत अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में 1 (एक) लाख रूपये से कम लागत की कितनी-कितनी तकनीकी स्वीकृतियां जारी की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय अधिकार से अधिक व बगैर एस्टीमेट टी.एस. के राशि व्यय करने वालों के विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है? प्रावधान के विपरीत जाकर मनमाने तौर पर राशि व्यय करने वाले कौन-कौन लोग हैं, जिलेवार यह अवगत करावें कि उनके विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला भोपाल व रायसेन के जनपद पंचायत अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में 1 लाख रूपये से कम लागत की भोपाल में 10 एवं रायसेन जिले में 04 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों जारी की गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय अधिकार से अधिक व बगैर एस्टीमेट टी.एस. नहीं दी गई है। उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिला भोपाल एवं रायसेन में प्रावधान के विपरीत जाकर मनमाने तौर पर राशि व्‍यय करने वालों की जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनसठ"

अध्‍यापकों की पदो‍न्‍नति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

124. ( क्र. 2142 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) कार्यालय जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक 3506/जि.पं/शिक्षा/2015 दिनांक 14.9.2015 एवं पत्र क्रमांक जि.पं/शिक्षा/अ/2015-16/6882 दिनांक 31.10.2015 द्वारा क्या सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से मार्गदर्शन मांगा गया था? क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया गया या नहीं? यदि नहीं, दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? यदि मार्गदर्शन दिया गया है तो प्रमाणित कॉपी देवें। (ख) अधिसूचना क्र. एफ-1-2-2008-22 पं-2 दिनांक 11.9.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2013/22 पं.-2 दिनांक 21.2.2013 क्या दोनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो जिला पंचायत सतना द्वारा सितंबर 2015 की पदोन्नति प्रक्रिया में उक्त दिनांक 21.2.2013 के शासनादेश का परिपालन क्यों नहीं किया गया जबकि 10 माह बाद अगस्त 2016 में उक्त आदेश दिनांक 21.2.2013 के परिपालन में क्रमोन्नति की गई? उक्त आदेश के परिपालन की विसंगत का कारण स्पष्ट करें। (ग) मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2013/22 पं-2 दिनांक 21.2.2013 के आदेश में उल्लेखित पंक्ति (भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जाएगा) इस पंक्ति का प्रशासनिक शब्दावली के आधार पर शब्दशः व्याख्या क्या होगी? जिला पंचायत सतना द्वारा पदोन्नत प्रकरण में बार-बार उल्लेखित किया जाता है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज दिनांक तक संशोधन जारी नहीं हुआ है? क्या उक्त शासनादेश में संशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं? कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) 2015 में न्यायालय निर्णय के बावजूद 10 लोकसेवकों की पदोन्नति मार्गदर्शन पत्र के कारण नहीं की गई फिर अगस्त 2016 में क्रमोन्नति बिना मार्गदर्शन पत्र के प्राप्त हुए क्यों की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

संविदा शाला शिक्षकों की पदोन्‍नति

[स्कूल शिक्षा]

125. ( क्र. 2143 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में सत्र 2006-07 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की पदोन्नति प्रथम नियुक्ति दिनांक से न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा अवधि की गणना करते हुए संपन्न की गई है? शासन के किन आदेशों के परिपालन से की गई है? (ख) विधानसभा तारांकित प्रश्‍न 5064 दिनांक 16-3-2016 के उत्तरांश और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2013 पं.-1 दिनांक 21-2-13 के परिपालन से प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता कर जिला पंचायत सतना द्वारा पत्र क्रमांक 1121 दिनांक 29.8.16 को क्रमोन्नत की गई? यदि हाँ, तो काउंसलिंग के बाद भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना कर 10 लोक सेवकों को पदोन्नति क्यों नहीं दी जा रही जबकि शासन के उक्त आदेश दिनांक 21.2.13 में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति दोनों का प्रावधान है? उक्त शासन के आदेश दिनांक 21.2.13 के परिपालन में विसंगति परिलक्षित है क्योंकि पदोन्नत की कार्यवाही में उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया और 10 माह बाद क्रमोन्नत की कार्यवाही में उक्त आदेश का पालन किया गया है, जिला पंचायत सतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा भेदभाव पूर्ण प्रक्रिया क्यों की गई? (ग) जिला पंचायत सतना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यूपी 18 258 के निर्णय दिनांक 15.3.2016 के परिप्रेक्ष्‍य में जिला पंचायत सतना ने दिनांक 25.4.16 को टीप निर्देश से प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए पदोन्नत कार्यवाही संपन्न करने का निराकरण किया गया था? दिनांक 25.4.16 की टीप निर्देश का उल्लेख जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक 237 दिनांक 29.4.2016 में दर्ज है? इस पत्र में सत्र 2006-07 के नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की पदोन्नत कार्यवाही हेतु सन् 2011 से 2016 तक की गोपनीय चरित्रावली संकुल प्राचार्यों से मांगी गई थी। श्रीमान जिला पंचायत सतना की टीप निर्देश दिनांक 25.4.16 की प्रमाणित प्रति एवं जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक 237/स्‍था.3/ अध्‍यापक/2016 दिनांक 29.4.16 की प्रमाणित प्रति देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिले में प्रश्‍नांश में अंकित अवधि से सेवा की गणना कर किसी भी संविदा शाला की शिक्षक की पदोन्नति नहीं की गई (ख) एवं (ग) अध्यापक संवर्ग के नियम एवं पदोन्नति/क्रमोन्नति के संबंध में शासन स्तर से जारी नियम निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को दिये गये हैं। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भवन हेतु राशि का आवंटन

[स्कूल शिक्षा]

126. ( क्र. 2164 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिंगरौली विधान सभा के विकासखण्‍ड बैढ़न में शासकीय हाई स्‍कूल अमहरा व शासकीय हाई स्‍कूल शाहपुर और शासकीय हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल चांचर संचालित है? (ख) शा. हाई स्‍कूल अमहरा व शाहपुर और शा. हायर सेकेण्‍ड्री चांचर के भवन निर्माण हेतु राशि कब तक जारी किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) शाला भवन बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

127. ( क्र. 2165 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंगरौली विधान सभा में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍टेडियम का निर्माण होना है जिसके लिये भूमि का आवंटन हो चुका है, तो क्‍या सभी प्रकार के प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं राशि का आवंटन कब तक होगा? (ख) क्‍या सिंगरौली विधान सभा युवाओं के प्रतिभा को बढ़ाने के लिये पांच मिन‍ी स्‍टेडियम निर्माण के लिये प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं राशि आवंटन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक होगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सिगरौंली में स्‍टेडियम निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) भूमि आवंटन पश्‍चात ही प्रशासकीय स्‍वीकृति तथा अनुषांगिक कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

विभागीय योजनाओं की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

128. ( क्र. 2171 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2021 से 10.02.2023 तक बड़वानी जिले में केन्‍द्र व राज्‍य प्रवर्तित योजनाओं में किस-किस योजना मद में कितनी राशि आवंटित की गई व व्‍यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें। इसके तहत बड़वानी जिले में कहां-कहां, क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत किये गए? विधान सभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त योजनाओं में किन फर्मों/कम्‍पनियों से कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल के पौधे व अन्‍य सामग्री क्रय की गई व कहां-कहां वितरित की गई? विधान सभावार वितरण की जानकारी भी देवें। फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति भी देवें।                              (ग) इनके परिवहन पर कितनी राशि व्‍यय की गई? इसकी जानकारी वाहन क्रमांक, वाहन स्‍वामी नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित देवें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। बिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) इनके परिवहन पर कोई राशि व्‍यय नहीं की गई। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

खेल सामग्री का क्रय

[खेल एवं युवा कल्याण]

129. ( क्र. 2172 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01-04-2021 से 10-02-2023 तक बड़वानी जिले में विभाग द्वारा क्या-क्या खेल सामग्री, उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय की गई व भोपाल स्तर से प्रदाय की गई, की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सप्लायर फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति देवें। इस अवधि में फर्मों को की गई भुगतान राशि, लंबित राशि, T.D.S. कटौत्रा सहित फर्मवार, वर्षवार जानकारी देवें। (ग) इस अवधि में बड़वानी जिले में कितने खेल संघों, संस्थाओं एवं अन्य को कितनी राशि किन कार्यों के लिए प्रदाय की गई, नाम, पता, राशि दिनांक सहित जानकारी देवें। प्रश्‍नांश (क) अनुसार अवधि में खेल स्पर्धाओं पर हुए व्‍यय की पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्रय की गई व प्राप्त सामग्री बड़वानी जिले में कहाँ-कहाँ वितरित की गई? विधानसभावार जानकारी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) दिनांक 01-04-2021 से                  10-02-2023 तक बड़वानी में जिला स्‍तर पर क्रय व वितरित सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है एवं संचालनालय से प्रदाय की गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति, भुगतान राशि, लंबित राशि, T.D.S. कटौत्रा सहित फर्मवार, वर्षवार की जिला स्‍तर पर क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 तथा संचालनालय से प्रदाय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-में समाहित है। जिला खेल और युवा कल्‍याण अधिकारी द्वारा फर्मों को किये गये भुगतान का T.D.S. कटौत्रा नहीं किया गया। संचालनालय द्वारा फर्म को किये गये भुगतान का T.D.S. कटौत्रा किया गया है। संचालनालय स्‍तर से 34 हॉकी फीडर सेन्‍टरों को प्रदाय हॉकी सामग्री/उपकरण का भुगतान संचालनालय स्‍तर से एक साथ किया गया है, जिसमें बड़वानी जिला भी शामिल है, इस कारण बड़वानी जिले का देयक पृथक से दिया जाना संभव नहीं है। (ग) बड़वानी जिलें में किसी भी खेल संघ, संस्‍था एवं अन्‍य को कोई अनुदान नहीं दिया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जिला स्‍तर पर क्रय व संचालनालय स्‍तर से प्रदाय सामग्री वितरण की गई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' एवं ''2'' में समाहित है।

 

विभागीय योजनाओं में आवंटित राशि एवं व्‍यय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

130. ( क्र. 2175 ) श्री सुनील सराफ : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2021 से 10.02.2023 तक अनूपपुर जिले में राज्‍य व केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाओं में किस-किस योजना मद में कितनी राशि आवंटित की गई व व्‍यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें। इसके तहत अनूपपुर जिले में क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत किये गए? विधान सभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त योजनाओं में किन फर्मों/कम्‍पनियों से कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल के पौधे व अन्‍य सामग्री क्रय की गई व कहां-कहां वितरित की गई? विधान सभावार वितरण की जानकारी भी देवें। फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति भी देवें। (ग) इनके परिवहन पर कितनी राशि व्‍यय की गई? इसकी जानकारी वाहन क्रमांक, वाहन स्‍वामी नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित देवें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 (अ), 01 (ब) एवं 01 (स) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 (अ), 02 (ब) एवं 02 (स) अनुसार है। फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-(द) अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

खेल सामग्री का प्रदाय

[खेल एवं युवा कल्याण]

131. ( क्र. 2176 ) श्री सुनील सराफ : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01-04-2020 से 31-01-2023 तक अनूपपुर जिले में विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या खेल सामग्री, उपकरण एवं अन्‍य सामग्री क्रय की गई व भोपाल स्‍तर से प्रदाय की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सप्‍लायर फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति देवें। इस अवधि में फर्मों को की गई भुगतान राशि, लंबित राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित फर्मवार, वर्षवार देवें। (ग) इस संबंध में अनूपपुर जिले में कितने खेल संघों, संस्‍थाओं एवं अन्‍य को कितनी राशि किन कार्यों के लिए प्रदाय की गई? नाम, राशि, पता, दिनांक सहित देवें। प्रश्‍नांश (क) अनुसार अवधि में खेल संस्‍थाओं पर व्‍यय की पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्‍त खेल सामग्री, उपकरण व अन्‍य सामग्री कहां-कहां प्रदाय की गई? विधान सभावार जानकारी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) दिनांक 01-04-2020 से              10-02-2023 तक अनूपपुर में जिला स्तर पर क्रय व वितरित सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है तथा संचालनालय से प्रदाय की गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति, भुगतान राशि, लंबित राशि सहित फर्मवार वर्षवार की जिला स्‍तर पर क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तथा संचालनालय से प्रदाय जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-में समाहित है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, अनूपपुर द्वारा टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया। संचालनालय द्वारा फर्म को किये गये भुगतान का टी.डी.एस. कटौत्रा किया गया है। (ग) अनूपपुर जिलें में किसी भी खेल संघ, संस्‍था एवं अन्‍य को कोई अनुदान नहीं दिया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जिला स्तर पर क्रय व संचालनालय स्तर से प्रदाय सामग्री के वितरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एवं 2 में समाहित है।

उज्‍जैन जिले में खेल सामग्री पर व्‍यय

[खेल एवं युवा कल्याण]

132. ( क्र. 2179 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01-03-2022 से 10-02-2023 तक उज्जैन जिले में विभाग द्वारा क्या-क्या खेल सामग्री, उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय की गई व भोपाल स्तर से प्रदाय की गई, की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सप्लायर फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति देवें। इस अवधि में फर्मों को भुगतान राशि, लंबित राशि, T.D.S. कटौत्रा राशि सहित फर्मवार देवें। (ग) इस अवधि में उज्जैन जिले में कितने खेल संघों, संस्थाओं व अन्य को कितनी राशि प्रदाय की गई? नाम, राशि, दिनांक, पता सहित देवें। प्रश्‍नांश (क) अवधि में खेल स्पर्धाओं पर हुए व्यय की जानकारी भी उपरोक्तानुसार देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्त खेल सामग्री, उपकरण व अन्‍य सामग्री उज्जैन जिले में कहाँ-कहाँ वितरित की गई? विधानसभावार जानकारी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) दिनांक 01-03-2022 से                       10-02-2023 तक उज्जैन में जिला स्तर पर क्रय व वितरित सामग्री की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है  एवं संचालनालय से प्रदाय की गई खेल सामग्री की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र -2 अनुसार है(ख) फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति, भुगतान राशि, लंबित राशि, T.D.S. कटौत्रा सहित फर्मवार, वर्षवार की जिला स्तर पर क्रय की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र -1  तथा संचालनालय से प्रदाय की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र -2 में समाहित है। संचालनालय स्तर से 34 हाँकी फीडर सेन्टरों को प्रदाय हाँकी सामग्री/उपकरण का भुगतान संचालनालय स्तर से एक साथ किया गया है, जिसमें उज्जैन जिला भी शामिल है, इस कारण उज्जैन जिले का देयक पृथक से दिया जाना संभव नहीं है। (ग) उज्जैन जिले में दिनांक 01-03-2022 से 10-02-2023 तक किसी भी खेल संघ, संस्था एवं अन्य को कोई अनुदान नहीं दिया गया हैं। मार्च 2022 में विधायक कप प्रतियोगिता पर राशि रूपये 7,09,793/- एवं जनवरी 2023 में आयोजित विकासखण्ड, जिला एवं संभाग स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में राशि रूपये 6,30,000/- का व्यय खेल स्पर्धाओं पर किया गया। (घ) जिला स्तर पर क्रय व संचालनालय स्तर से प्रदाय सामग्री कहा-कहाँ वितरण की गई की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र -1  एवं  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2  में समाहित है।

 

 

विभिन्‍न योजनाओं में राशि आवंटन व व्‍यय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

133. ( क्र. 2180 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 16-02-2022 से 10-02-2023 तक उज्‍जैन जिले में राज्‍य व केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाओं में किस-किस योजना मद में कितनी राशि आवंटित की गई व व्‍यय की गई? इसके तहत महिदपुर वि.स. क्षेत्र में आवंटित राशि व कार्यों की जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त योजनाओं में किन फर्मों/कंपनियों से कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल के पौधे व अन्‍य सामग्री क्रय की गई व कहां-कहां वितरित की गई? विधान सभावार वितरण की जानकारी भी देवें। फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति भी देवें। (ग) इनके परिवहन पर कितनी राशि व्‍यय की गई? इसकी जानकारी वाहन क्रमांक, वाहन स्‍वामी नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्रदायकर्ता फर्मों/कंपनियों/एम.पी.एग्रो/अन्‍य द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति भी देवें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार  है। महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में आवंटित राशि व कार्यों की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार  है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार है। फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार  है। (ग) इनके परिवहन पर राशि व्‍यय नहीं की गई। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रतियॉ  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट -'''' अनुसार है।

स्‍मार्ट क्‍लास हेतु सामग्री खरीदी

[स्कूल शिक्षा]

134. ( क्र. 2183 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा स्मार्ट क्लास के लिए कितनी शासकीय माध्यमिक शालाओं को कितनी राशि, प्रति शाला के हिसाब से भेजी गई? क्या उस राशि से स्मार्ट क्लास के लिए जरूरी सामग्री विद्यालय स्तर पर तय करके खरीदा जाना थी या भोपाल स्तर पर तय किया जाना था।               (ख) जिलेवार जानकारी देवें कि किस-किस विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए क्या-क्या सामग्री किस-किस दर से किस-किस एजेंसी के माध्यम से किस प्रक्रिया से खरीदी गई, उसका नाम, पता तथा जी.एस.टी. नंबर दें। (ग) क्या भोपाल से आयुक्त स्कूल शिक्षा ने दबाव बनाकर सभी विद्यालयों से एक/दो तयशुदा एजेंसी से 2 से 3 गुने दाम पर सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया और नहीं खरीदने पर उन पर कार्यवाही का दबाव बनाया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, तो बताएं कि क्या इस प्रकरण की जांच की जाएगी? यदि नहीं, तो बतावें कि अधिकांश विद्यालयों ने एक/दो एजेंसी से ही सामग्री क्यों खरीदी। (ड.) क्या स्मार्ट क्लास के नाम पर 160 करोड़ रूपये के घोटाले की जांच की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) कक्षा 1 से 8 तक संचालित कुल 153 शासकीय विद्यालय में भारत सरकार द्वारा राशि रूपये 2.40 लाख प्रति स्‍मार्ट क्‍लास की स्‍वीकृति प्रदान की है। स्‍मार्ट क्‍लास के लिये जरूरी सामग्री जिला स्‍तर से क्रय की जानी है। (ख) जिला स्‍तर से जेम पोर्टल के माध्‍यम से सामग्री क्रय की कार्यवाही की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) से (ड.) जी नहीं। अत:शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय स्‍कूलों में शिक्षकों की कमी

[स्कूल शिक्षा]

135. ( क्र. 2184 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन 5 फरवरी से निकल रही विकास यात्रा में शासकीय विद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों को शामिल होने का दबाव बनाकर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है? (ख) क्या दिनांक 5 फरवरी 2022 से निकल रही विकास यात्रा के लिए शासकीय स्कूलों को स्कूल की रंगाई पुताई और सजावट का आदेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिया गया तथा क्षेत्र के पटवारी पुताई नहीं करवाने पर स्कूल प्राध्यापक को धौस तथा धमकी दे रहे हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि यह आदेश किसके द्वारा दिया गया तथा इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई? (ग) क्या राज्‍य शिक्षा केंद्र ने विकास यात्रा के दौरान स्कूलों में वार्षिकोत्सव आयोजित करने तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करने का आदेश दिया है? यदि हाँ, तो बतावें कि इसके लिए कितनी राशि दी गई? (घ) क्या राज्य शिक्षा केंद्र ने जून 2021 में प्रदेश के एक लाख से अधिक स्कूलों के खाते में जमा शाला प्रबंध समिति के सारे पैसे निकाल लिये? यदि हाँ, तो बतावें कि वह राशि कुल कितनी हैं तथा वापस किस दिनांक को जमा कराई गई तथा उस राशि को किस योजना क्रमांक की किस मांग संख्या में रखा गया? (ड.) दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में प्रदेश में कुल शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय कितने-कितने हैं? दोनों कैटेगरी में नामांकन कितना-कितना है तथा कितने विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है तथा कितने में एक अध्यापक है? प्राथमिक और माध्यमिक अनुसार बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 1 (13)/पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 12.04.2021 एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 4-4/2021-आई.एस.2 दिनांक 24.05.2021 के परिपालन में समस्त एजेन्सियों जिसमें शाला प्रबंधन समितियॉ भी शामिल है जिनके खाते में अव्यतित राशि रू. 286.72 करोड़ को राज्य स्तर से संचालित नवीन सिंगल नोडल एकाउंट (SNA) खाते में जमा करायी गयी। सभी शाला प्रबंधन समितियों को अपने खाते से लिंक कर खाते खोले गये और उन शाला प्रबंधन समितियों का विभिन्न कार्यों हेतु व्यय सीमा निर्धारित कर जारी की गयी। समग्र शिक्षा अभियान की योजना क्रमांक 5330 मांग संख्या 27 में रखा गया। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बेरोजगार युवाओं को दिया गया रोजगार की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

136. ( क्र. 2187 ) श्री जितु पटवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी की स्थिति में वर्ष 2010 से 2023 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्‍या, आरक्षित कैटेगरी अनुसार, शिक्षा अनुसार तथा जेंडर अनुसार देवें। बतावें कि प्रतिवर्ष कितनो को विभाग स्‍तर पर रोजगार दिलाया गया तथा प्रति वर्ष कितने नए बेरोजगार पंजीकृत किए गए? क्‍या बेरोजगारों का पंजीकरण किसी निश्चित अवधि के बाद स्‍वत: समाप्‍त कर दिया जाता है या स्‍थाई रहता है? (ख) क्‍या पिछले कुछ वर्षों में रोजगार कार्यालय का काम किसी संस्‍था को किन्‍ही शर्तों पर दिया गया था? संस्‍था का नाम, शर्त तथा आरंभ से जब तक संस्‍था कार्यरत रही, भुगतान की गई राशि, भुगतान की दिनांक सहित जानकारी दें। (ग) बतावें कि प्रश्‍नाधीन संस्‍था ने शर्त के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार दिलाया या नहीं? यदि नहीं, तो उस संस्‍था पर क्‍या कार्यवाही की गई? भुगतान की गई राशि पुन: प्राप्‍त की गई या नहीं तथा अनुबंध के अनुसार कार्य न करने पर उस संस्‍था को ब्‍लैक लिस्‍ट कर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पुलिस में दर्ज क्‍यों नहीं करवाया गया? (घ) विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों में कितने रोजगार मेले आयोजित किए गए? उसमें कितना खर्च हुआ तथा कितने लोगों को शासकीय तथा कितनों को निजी संस्‍थानों में रोजगार मिला? वर्षवार जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी की स्थिति में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों की संख्‍या 38,92,949 है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दिनांक 9 मई, 2018 को पुणे की संस्‍था यशस्‍वी अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट को न्‍यूनतम व्‍ही.जी.एफ. के आधार पर 15 रोजगार कार्यालयों का संचालन दिया गया था। संस्‍था को दिनांक 17.03.2022 को 4,17,75,000 का भुगतान किया गया। (ग) संस्‍था द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य न करने के फलस्‍वरूप संस्‍था के साथ किया गया अनुबंध समाप्‍त किया गया एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार संस्‍था की सम्‍पत्ति जप्‍त की गई। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "साठ"

मंडी टैक्‍स चोरी, मंडी शुल्‍क तथा किराया संपत्ति विक्रय की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

137. ( क्र. 2188 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस कैटेगरी की कितनी-कितनी मंडी हैं तथा वर्ष 2015-16 से 2022-23 जनवरी तक मंडी शुल्क से प्राप्त आय वर्षवार, मंडी अनुसार बताएं तथा बतावें कि इन वर्षों में व्यापारियों से कितना मंडी टैक्स लेना बाकी था? (ख) मंडी बोर्ड में वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक अनुज्ञा पत्र को लेकर यदि कोई घोटाला हुआ है, तो उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) मंडी बोर्ड की वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक की बैलेंस शीट, लाभ-हानि पत्रक की जानकारी दें, एवं बैंकों में कितनी सावधि जमा है तथा 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में प्रमुख 20 व्यापारियों की बकाया अनुसार नाम तथा बकाया राशि सूची दें। (घ) मंडी बोर्ड द्वारा वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक कितनी-कितनी राशि शासन के निर्देश पर अन्य विभागों को किस-किस कार्यों के लिए दी गई तथा राशि जिस नियम के तहत दी गई उस नियम की प्रति देवें। (ड.) वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक मंडी टैक्स की चोरी के कितने प्रकरण किस-किस मंडी में संज्ञान में आए? किस-किस व्यापारी अधिकारी पर प्रकरण दर्ज किए गए?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों को बीमा व मुआवजा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

138. ( क्र. 2189 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में खरीफ व रबी की फसलों में गेहूँ, चने, सोयाबीन व अन्य खराब फसलों हेतु किसानों को कितनी बीमा दावा राशि प्राप्त हुई? कितने किसानों को मुआवजा प्राप्त हुआ? वर्षवार राशि सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) खाचरौद जनपद अन्तर्गत कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत है? कितने पद रिक्त हैं? पदवार संख्या सहित विवरण दें। (ग) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2389, दिनांक 22 जुलाई, 2019 के प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में बताया गया था कि वर्तमान में 07 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यरत एवं 22 पद रिक्त हैं 12 फरवरी, 2018 द्वारा प्रस्ताव मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल को प्रेषित किए जा चुके हैं? यदि हाँ, तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 22 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा किन-किन लोगों को पदस्थ किया गया है? नाम सहित विवरण दें। यदि नहीं, किया गया है तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (वितरित दावा राशि सहित) की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खाचरौद जनपद अन्तर्गत कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के 29 पद स्वीकृत है। 17 पद रिक्त हैं। (ग) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 22 रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के द्वारा चयन उपरांत खाचरौद विकासखण्‍ड जिला उज्‍जैन में निम्‍नानुसार 07 ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों की पदस्‍थापना की गई है। श्री घनश्‍याम पाटीदार, श्री भारत डुडबे, सुश्री रजनी बालके, श्री कृष्‍णपाल चौहान, सुश्री आशा करोडे, सुश्री सिम्‍मी मेहता, श्री लोकेश कुमार यादव।

परिशिष्ट - "इकसठ"

परीक्षा फार्म में छूट व अतिथि शिक्षकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

139. ( क्र. 2190 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में कक्षा 10वीं व 12वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख या एक लाख 8 हजार से अधिक नहीं है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? उन विद्यार्थियों को शासन द्वारा परीक्षा फार्म में कितनी छूट दी गई है? अगर छूट दी गई है तो कितने विद्यार्थियों को दी गई है? नहीं दी है तो क्यों? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के अशासकीय स्कूलों में कक्षा 10वीं व 12वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख या एक लाख 8 हजार से अधिक नहीं है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? उन विद्यार्थियों को शासन द्वारा परीक्षा फार्म में कितनी छूट दी गई है? अगर छूट दी गई है तो कितने विद्यार्थियों को दी गई है? नहीं दी है तो क्यों? सूची उपलब्ध कराएं। (ग) नागदा-खाचरौद क्षेत्र में कितने शासकीय प्रा.वि./मा.वि./हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हो रहे हैं? इनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? कितने पद रिक्‍त हैं? कब से रिक्‍त हैं? रिक्‍त रहने के क्या कारण हैं? पृथक-पृथक स्कूलवार विवरण दें। (घ) क्षेत्र के किन-किन शासकीय प्रा.वि./मा.वि./हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? छात्र संख्या सहित सम्पूर्ण विवरण दें। (ड.) क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले सहायक शिक्षकों/शिक्षकों (प्र.अ.)/ प्राचार्यों/व्याख्याताओं की एक वर्ष या सत्र अंत तक की सेवावृद्धि करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक के सेवानिवृत्त होने वालों को लाभ दिया जाएगा? सम्पूर्ण विवरण दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय स्कूलों में वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के कुल 2413 छात्र पंजीकृत है, जिनको संपूर्ण परीक्षा शुल्क रूपये 900/- से छूट प्रदान की गई है। (ख) अशासकीय स्कूलों में वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के कुल 1056 छात्र पंजीकृत है, जिनको संपूर्ण परीक्षा शुल्क रूपये 900/-से छूट प्रदान की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

हितग्राहियों को मजदूरी व आवास की राशि का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

140. ( क्र. 2225 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया का विवरण जनपदवार दें। यह भी बतावें कि‍ इनमें से कितने आवास पूर्ण हो चुके एवं कितने अधूरे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार अधूरे आवासों के हितग्राहियों को कितनी राशि दी गई मजदूरी की राशि किन-किन मजदूरों के खातों में भेजी गई, का विवरण आवासवार, हितग्राहीवार मजदूरी के भुगतान की जानकारी जनपदवार देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के तरह ही रीवा जिले के जनपद गंगेव, मऊगंज, हनुमना, सिरमौर, त्योंथर, जवा वा जनपद पंचायत रीवा की भी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार अधूरे आवासों की मॉनीटरिंग समय पर नहीं की गई, हितग्राहियों को राशि समय पर नहीं दी गई, आवास अधूरे हैं, मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, दूसरों के खातों में मजदूरी का पैसा भेजा गया, वास्तविक मजदूर, मजदूरी से वंचित हुये, इन सब अनियमितताओं के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ख) एवं (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। आवास निर्माण में हितग्राही या उसकी सहमति से जिन जॉब कार्ड धारकों द्वारा कार्य किया गया, उनके खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in पर उपलब्‍ध है। (घ) उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर शिकायत प्राप्‍त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

विद्यालय उन्‍नयन के बाद सर्व-सुविधा उपलब्‍ध कराई जाना

[स्कूल शिक्षा]

141. ( क्र. 2226 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में कितने विद्यालयों का उन्नयन कब-कब किया गया, का विवरण विद्यालयवार जनपदवार, वर्षवार 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन विद्यालयों का उन्नयन किया गया उनके भवन, फर्नीचर व अन्य व्यवस्था बावत कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई का विवरण विद्यालयवार, जनपदवार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उन्नयन की गई विद्यालयों में कितने हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्डरी स्‍कूल है, कितने माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल हैं, का विवरण पृथक से देते हुये बतावें कि इनके भवन निर्माण बावत कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों? कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ग) अनुसार उन्नयन की स्वीकृत के कितने पद किन-किन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत किये गये? विद्यालयवार जानकारी देते हुये बतावें कि इनमें से कितने भरे हैं व कितने रिक्त हैं? इनकी पूर्ति कब तक की जावेगी? विद्यालयवार छात्र संख्या भी बतावें। (ड.) प्रश्‍नांश (क) के उन्नयन हुये विद्यालयों में प्रश्‍नांश (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार व्यवस्थायें नहीं की गई, छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित हुआ, इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों एवं कब तक विद्यालयों में जो कमी है वह पूरी करावेंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समितियों में वरिष्‍ठों को प्रभारी के पद पर पदस्‍थ किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

142. ( क्र. 2230 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि प्रभारी पद पर पदस्थापना करने के लिये पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी-कर्मचारी को प्रभारी के पद पर पदस्थापना की जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो क्या कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी निरीक्षकों की पदस्थापना कर वहां रिक्त मंडी सचिव के पद पर प्रभार, कभी प्रबंध संचालक बोर्ड मुख्यालय से, कभी क्षेत्रीय कार्यालय से सौंपा जाता है? (ग) बोर्ड मुख्यालय द्वारा किस मापदण्ड से प्रभारी सचिव बनाया जाता है? नियम प्रावधान स्पष्ट करें एवं दक्षता, वरिष्ठता का कोई ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? (घ) कृषि उपज मंडी समिति चाकघाट के तत्कालीन सचिव (मूलपद मण्डी निरीक्षक) को आँचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड रीवा में क्यों अटैच कर रखा गया है? जबकि उक्त को प्रभारी मंडी सचिव के पद पर पदस्थ करने के प्रभार तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा एवं वर्तमान संयुक्त संचालक ने प्रस्ताव प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को भेजा था? उक्‍त मंडी निरीक्षक सचिव प्रशिक्षण भी प्राप्त है? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त मंडी निरीक्षक का अटैचमेंट समाप्‍त कर उनके अभ्‍यावेदन अनुसार कब तक पदस्‍थापना कर दी जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राचार्यविहीन विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

143. ( क्र. 2235 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल कितने हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित हैं? (ख) क्या हजारों हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में लम्बे समय से प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो देवास जिले के कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित हो रहे हैं? संख्या देवें।                        (ग) नियमित प्राचार्यविहीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में किन-किन पदनाम वाले शिक्षकों के विद्यालयों के प्रभारी सौंपे गये हैं? पृथक-पृथक पदनाम सहित संख्या देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत 3813 हाई स्कूल एवं 3307 हायर सेकेण्डरी विद्यालय संचालित है। (ख) प्राचार्य हाई स्कूल एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति का पद है। विधिक कारणों से पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 2016 से बाधित होने के कारण ऐसे हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जहां नियमित प्राचार्य पदस्थ नहीं है वहां हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। देवास जिले के 77 हाई स्कूल एवं 71 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य पदस्थ है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बासठ"

व्‍यावसायिक शिक्षकों की वेतन वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

144. ( क्र. 2240 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में नवीन व्‍यावसायिक शिक्षा योजनांतर्गत व्‍यावसायिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिसके लिए व्‍यावसायिक शिक्षकों की भर्ती की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त व्‍यावसायिक शिक्षकों को वर्तमान में प्रतिमाह कितना वेतन प्रदाय किया जा रहा है एवं क्‍या नियुक्ति दिनांक से अभी तक उनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई है? यदि हाँ, तो वेतन वृद्धि कब तक की जाएगी? (ग) क्‍या इन व्‍यावसायिक शिक्षकों को विगत 6-8 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों तथा कब तक वेतन भुगतान किया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, प्रदेश के हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत व्यावसायिक कोर्स (ट्रेड/जॉबरोल) संचालित किये जा रहे हैं। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से संबद्ध विभिन्न वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स (VTPs) के साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु अनुबंध संपादित किया गया है। VTP को आवंटित विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती संबंधित VTP द्वारा की गई है। (ख) VTP द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों को किये गये मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा संस्था प्राचार्य से प्रमाणित व्यावसायिक प्रशिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर अधिकतम राशि 20000/-(बीस हजार रुपये) प्रतिमाह के मान से संबंधित VTP को की जाती है। वेतनवृद्धि करने का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ग) मानदेय भुगतान में विलंब वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर VTP द्वारा कंपनी के बैंक खाता में परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया एवं DigiGOV पोर्टल पर अपडेशन का कार्य होने से विलंब हुआ है। मानदेय की शीघ्र प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षकों को अतिशेष मानकर हटाए जाने से उत्‍पन्‍न स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

145. ( क्र. 2241 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में स्‍थानांतरण नीति 2022 के तहत जिन विद्यालयों में स्‍थानांतरित किया गया है वहां पर पूर्व से पदस्‍थ शिक्षकों को अतिशेष मानकर हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है?              (ख) यदि हाँ, तो विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्‍त नहीं होने के उपरांत भी उन विद्यालयों में अन्‍य शिक्षकों को स्‍थानांतरित करने के क्‍या कारण हैं एवं इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या विद्यालयों में पूर्व से पदस्‍थ शिक्षकों को अतिशेष मानने की बजाय पद न होने पर भी नियम विरूद्ध स्‍थानांतरित किए गए अथवा नवीन भर्ती से चयनित शिक्षकों को अन्‍यत्र पदस्‍थ किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) वर्ष 2022-23 में भोपाल जिले के अन्‍तर्गत किन-किन विद्यालयों में स्‍थानांतरित शिक्षकों अथवा नवीन भर्ती से चयनित शिक्षकों को पदस्‍थ किए जाने से अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है? विद्यालयवार अति‍शेष शिक्षकों की संख्‍या सहित जानकारी दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2022-23 में भोपाल जिले के अन्तर्गत विद्यालयों में, स्थानांतरित शिक्षकों अथवा नवीन भर्ती से चयनित शिक्षकों को पदस्थ किए जाने से अतिशेष शिक्षकों की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ

[खेल एवं युवा कल्याण]

146. ( क्र. 2242 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-8/91/1-15/क क दिनांक 12-11-2002 के बिंदु क्र. 1 (ब) में उल्लेखित खेल प्रतियोगता में सम्मिलित होने वाले शासकीय कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने के प्रावधानानुसार एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने शासकीय सेवकों को एक वेतन वृ‍द्धि का लाभ दिए जाने के संबंध में अभिमत हेतु किस-किस विभाग के किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रकरण विगत 6 माह से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के पास विचाराधीन हैं। नामवार, दिनांकवार, विभाग वार प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उक्त प्रकरणों में प्रश्‍न दिनांक तक अभिमत न दिए जाने का क्या कारण है? नस्ती कहां किस स्तर पर क्यों लंबित हैं? इस हेतु कौन दोषी है। (ग) कब तक अभिमत दिया जा सकेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.11.2002 के तहत विचारण हेतु श्री राम नारायण रघुवंशी, सेवानिवृत्‍त सहायक संचालक (सुरक्षा) का प्रकरण सामान्‍य प्रशासन विभाग से दिनांक 26.12.2022 को खेल और युवा कल्‍याण विभाग में प्राप्‍त हुआ। (ख) श्री रघुवंशी दिनांक 31.05.2010 को सेवानिवृत्‍त हो चुके है। उनका प्रकरण पुराना होने तथा उनके द्वारा खेली गई विधा प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित परिपत्र में सम्मिलित नहीं होने के कारण प्रकरण में परीक्षण किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख प्राप्‍त कर, परीक्षणोंपरांत अभिमत शीघ्र प्रदान किया जाएगा।

सेवाकालीन प्रशिक्षण पश्‍चात अर्जित अवकाश की पात्रता

[स्कूल शिक्षा]

147. ( क्र. 2243 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा क्र./ प्रस/स्कूल शिक्षा/शिप्रशि/राशिके/2013/4510 भोपाल, दिनाँक 01.06.13 जारी किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त आदेश के तारतम्य में नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत एवं भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किन-किन सहायक शिक्षकों को कितने दिवस का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया है? शालावार, नामवार जानकारी दें। (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) नहीं तो उक्त क्षेत्र के सहायक शिक्षकों को कब तक सेवाकालीन प्रशिक्षण लेने के फलस्वरूप नियमानुसार अर्जित अवकाश प्रदान कर दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत ग्रीष्‍मावकाश अवधि में किसी भी शिक्षक द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्‍त नहीं किया गया है। भोपाल दक्षिण-पश्चिम की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

टीकमगढ़ जिले में उद्योग की स्‍थापना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

148. ( क्र. 2246 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्योग स्थापना हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍न क्र. 672, दिनांक     19 दिसम्बर, 2022 किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में यह बताया गया था कि विधानसभा जतारा जिला टीकमगढ़ में एम.पी. इंडस्ट्रीयल डेवलमपेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है? लेकिन निवेशकों को स्थापित करने हेतु सुविधा (फैसिलिटेड) प्रदान की जाती है? क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र जतारा जिला टीकमगढ़ में वर्तमान में यह सुविधा दी गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि 11 एवं 12 जनवरी, 2023 को इन्दौर में ग्लोबल इन्‍वेस्टर्स समिट 2023 को आयोजन किया गया और वन-टू-वन बैठकों का दौरा रहा है? प्रदेश में कौन-कौन से उद्योगपतियों द्वारा कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य का उद्योग स्थापित लगाने की सहमति दी गई है? क्या जतारा विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ में कोई उद्योग लगाने राज्य शासन ने निवेशकों के समक्ष पहल की है तो क्या-क्या और इसके क्या परिणाम आए हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि राज्य सरकार कब तक निवेशकों से अनुरोध करके उनको भूमि एवं अन्य इससे संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराकर जतारा क्षेत्र जिला टीकमगढ़ में उद्योग खोल देगा?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्‍तीगांव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, उक्‍त विधानसभा प्रश्‍न के उत्‍तर में यह बताया गया था कि विधानसभा जतारा जिला टीकमगढ़ में एम.पी. इण्‍डस्‍ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. का कोई औद्योगिक क्षेत्र स्‍थापित नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जतारा जिला टीकमगढ़ में निगम के पास अविकसित भूमि भी उपलब्‍ध नहीं है। निवेशकों द्वारा प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में वृहद उद्योग स्‍थापित करने पर नीति अनुसार फैसिलिटेशन किया जाता है एवं वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है। (ग) दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2023 को इन्‍दौर में ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया और वन टू वन बैठकें भी सम्‍पन्‍न हुई। जिसमें कुल 6957 निवेश आशय प्रस्‍ताव (इंटेशन टू इंवेस्‍ट) राशि रूपये 1542550.84 करोड़ के प्राप्‍त हुये हैजानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिसमें प्रदेश में विभिन्‍न क्षेत्रों में उद्योग स्‍थापित किये जायेंगे, जिनका निवेशकों से अनुसरण किया जा रहा है। सम्‍पूर्ण प्रदेश में जिसमें टीकमगढ़ जिला भी शामिल है, निवेश किये जाने हेतु पहल की गई है तथापि किसी भी स्‍थान पर उद्योग स्‍थापना हेतु निवेशक का व्‍यावसायिक निर्णय होता है विभाग द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। (घ) विभाग द्वारा स्‍वयं उद्योग स्‍थापित नहीं किये जाते है। उद्योगों की स्‍थापना हेतु निवेशकों को आकर्षित करने हेतु टीकमगढ़ में ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश में वृहद श्रेणी की औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के लिये उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2023) सम्‍पूर्ण प्रदेश में समान रूप से प्रभावशील है।

तकनीकी शिक्षकों को सातवें वेतनमान का भुगतान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

149. ( क्र. 2247 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तकनीकी शिक्षकों (व्याख्याताओं) जो कि सोसाइटी में पंजीकृत पॉलिटेक्निक समिति में भर्ती नियम-2004 के अंतर्गत नियुक्त हैं? उक्त व्याख्याताओं को सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान किन-किन संभागों में हुआ है एवं किन-किन संभागों में नहीं हुआ है?             (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि उक्त तकनीकी शिक्षा व्याख्याताओं की सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण (सातवें वेतनमान में) के सत्यापन के क्या नियम हैं एवं किस विभाग के द्वारा सत्यापन का कार्य किया जावेगा? क्या सागर संभाग के उक्त व्याख्याताओं के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है? विलम्ब के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? सत्यापन कब तक करा दिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि सागर संभाग में सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के सत्यापन के अभाव में संबंधितों को सातवें वेतनमान का एरियर आज तक अप्राप्त है? संबंधितों को हो रही आर्थिक हानि के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही होगी? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि सागर संभाग में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा शासन के आदेश की अनुपलब्धता के अभाव में सेवा पुस्तिका की जांच नहीं किया जाना सही है या गलत? यदि सही है तो नियमों में कब-तक सुधार किया जावेगा? यदि गलत है तो जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है(ख) सेवा भर्ती नियम-2004 के अंतर्गत नियुक्‍त व्‍याख्‍याताओं की सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण का सत्‍यापन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किये जाने की व्‍यवस्‍था है। सागर संभाग के उक्त व्याख्याताओं के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण का कार्य स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय, सागर संभाग के समक्ष लंबित है। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "चौंसठ"

विद्यालयों में शौचालय व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

150. ( क्र. 2250 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र के जिले सीधी सिंगरौली में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक तथा उच्‍चतर विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है? (ख) उपरोक्‍त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें कितनी-कितनी छात्राएं अध्‍ययनरत हैं, इसका विवरण उपलब्‍ध कराएं। (ग) इन विद्यालयों में किस दिनांक तक छात्राओं के लिए शौचालय की व्‍यवस्‍था हो जायेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र के जिले सीधी एवं सिंगरौली के समस्त विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के जिलों में भवन निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

151. ( क्र. 2251 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (‍क) विकास आयुक्त द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6177, दिनांक 9/12/2020 के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के संकुल स्तरीय संगठनों के मुख्यालय पर मनरेगा अंतर्गत लगभग 10 लाख रूपये की लागत से भवन निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो सिहावल विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से जनवरी 2023 तक कितने भवनों का निर्माण कराया गया? वर्षवार, बताएं। (ग) उक्त भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा किस स्तर से की जाती है? क्या समीक्षा कर जिला को प्रगति लाए जाने के संबंध में पत्र भेजा गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में सिहावल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 04 सी.एल.एफ. भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कोई सी.एल.एफ. भवन निर्माण कार्य नहीं कराया गया। (ग) उक्त भवन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा त्रि-स्तरीय पंचायत राज (राज्य/जिला/जनपद स्तर) से की जाती है। जी हाँ, पत्र की प्रति संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

एग्रीकल्‍चर इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

152. ( क्र. 2265 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत प्रदेश को कितनी राशि दी है? योजना के तहत किसानों, कृषि से जुड़े उद्यमियों कृषि उत्पादक समूह, स्टार्टअप, स्वसहायता समूह एवं पैक्स अन्य समितियों संस्थाओं को कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नियम निर्देंश, आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत कौन-कौन से जिले को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? (ग) सम्‍पूर्ण मध्‍यप्रदेश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत कोल्ड स्टोर, कोल्ड चैन, वेयर हाउस, साइलो, पैक हाउस, जांच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा,               ई-मार्केटिंग, स्मार्ट एवं प्रिसीजन, फार्मिंग इत्यादि के लिये बैंकों द्वारा कितने आवेदन एवं ऋण राशि स्‍वीकृत हुये हैं? जिलेवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले में कितने व्यक्तियों, संस्थाओं समूहों समितियों ने एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फण्‍ड के अन्‍तर्गत ऋण हेतु बैंकों में आवेदन किये, कितने के स्वीकृत हुये? उपरोक्त व्यक्ति एवं संस्थाओं को कितना-कितना ऋण, स्‍वीकृत है? लाभार्थी के नाम सहित जानकारी बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार म.प्र राज्‍य को योजनांतर्गत 7440 करोड़ की वित्‍तीय सुविधा का अनंतिम आवंटन किया गया है। योजना के तहत, दिनांक 14 फरवरी, 2023 तक, वि‍भिन्‍न बैंकों द्वारा कृषि उद्यमी, कृषक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉं, स्‍टार्टअप, संयुक्‍त देयता समूह, किसान उत्‍पादक संगठन, बहुउद्देश्‍य सहकारी समिति, स्‍वयं सहायता समूह इत्‍यादि को कुल-4005.28 करोड़ रू. का ऋण स्‍वीकृत किया गया है। योजना दिशा निर्देश की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) योजना में जिलों को राशि आवंटित करने का प्रावधान नहीं है। म.प्र राज्‍य को भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत 7440 करोड़ की वित्‍तीय सुविधा का अनंतिम आवंटन किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) दिनांक 14 फरवरी 2023 तक विदिशा जिले में एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फण्‍ड अंतर्गत, ऋण हेतु बैंकों में 269 आवेदन प्राप्‍त हुए जिनमें से 220 आवेदन स्‍वीकृत हुए है। व्‍यक्ति एवं संस्‍थाओं के बैंकों द्वारा स्‍वीकृत ऋण राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।