मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क
योजना में
गुणवत्ताहीन
मार्ग
निर्माण की
जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 700 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वर्ष 2018 में एम.पी.आर.सी.पी. अंतर्गत कितने मार्ग स्वीकृत किये गये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्ध करावें। किस ठेकेदार द्वारा इन मार्गों का ठेका लिया गया है? उनके नाम, पते सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या वर्ष 2018 में जो मार्ग स्वीकृत हुये हैं, उनका निर्माण कार्य बहुत ही गुणवत्ताहीन है? संपूर्ण मार्गों की रोड एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है और निर्माण कार्य समय-सीमा में नहीं हुआ है, इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) सोहागपुर ब्लॉक के शोभापुर रेवाबनखेड़ी से लखनपुर, रेवाबनखेड़ी से ढाना, अकोला से नकटुआ, एस.एच. 22 से नीमनमूढा, एस.एच. 22 से पांजरा, शोभापुर माछा से बढैयाखेड़ी, शोभापुर माछा से रनमौथा, रनमौथा से सौंथर, शोभापुर भटगांव से खिमारारोड़ जो मार्ग बनाये हैं, वो गुणवत्ताहीन हैं, पूरे मार्ग एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसकी जाँच कब-कब कराई? विभाग द्वारा ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वर्ष 2018 में एम.पी.आर.सी.पी. अंतर्गत 27 मार्ग स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि के निरीक्षित किये गये मार्गों में कुछ कमियां पाई गईं हैं। कमियों में सुधार एवं संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। कार्यपूर्णता में विलंब एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन मार्गों में से एक मार्ग एस. एच 22 से नीमनमूढा की जाँच मुख्य महाप्रबंधक भोपाल द्वारा दि. 28.10.2019 को की गई थी। इसके अतिरिक्त पुनः मार्गों की जाँच प्राधिकरण द्वारा गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 13.01.2021 के बीच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन अनुसार त्रुटि सुधार एवं संविदाकार के विरूद्ध अनुबंधानुसार आवश्यक कार्यवाही तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 2234 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में भुडसा ग्राम के मुख्यमार्ग से गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर सीमेन्ट रोड बनाई जा रही है, इसी तरह भुडसा ग्राम पंचायत अंतर्गत मडिया रोड एवं संगमटोला में भी सीमेन्ट रोड का निर्माण चल रहा है? क्या रोड में गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे रोड जल्द ही खराब हो जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के मार्गों का निर्माण किस ठेकेदार से किस अनुबंध एवं कार्य आदेश से कराया जा रहा है? कार्य आदेश एवं अनुबंध की प्रति दें। उक्त घटिया रोड के निर्माण की देखरेख किस उपयंत्री, सहायक यंत्री द्वारा की जा रही है? नाम बताएं। (ग) सतना जिले के जनपद पंचायत मझगंवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खांच में अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास सचिव द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं, जिसकी शिकायत पंचायत के ही निवासी द्वारा तत्कालीन पंचायत मंत्री को दिनांक 19.05.2018 को पंजीकृत डाक से भेजी थी? उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई बताएं? यदि नहीं तो कब करेंगे? (घ) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायत खांच में क्या-क्या कार्य कितनी लागत के कराए गए हैं? (ड.) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) की पंचायत के सचिव को गंभीर आरोपों की शिकायत करते हुये अन्यत्र हटाए जाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्र क्र. 823, दिनांक 22.12.2020 को कलेक्टर सतना, मु. कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना एवं शासन को लिखा था? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। निर्माणाधीन रोड की खराब गुणवत्ता के संबंध में ध्यान दिया जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा जिला पंचायत कटनी को ग्राम पंचायत भुडसा के प्रधान, तत्का. प्रभारी सचिव एवं संबंधित उपयंत्री के विरूद्ध राशि रू. 15.86 लाख की वसूली की कार्यवाही के संबंध में पत्र क्रमांक 1817 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार कार्य नहीं पाये जाने से कार्य को निष्फल किया जाकर जनपद पंचायत बड़वारा के पत्र क्रमांक 1993 दिनांक 12.02.2021 द्वारा ग्राम पंचायत भुडसा को राशि रू. 5.65 लाख के आहरण के भुगतान पर रोक लगाई गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के मार्गों के निर्माण हेतु कार्य एजेन्सी ग्राम पंचायत भुडसा है। ठेकेदार के द्वारा कार्य नहीं होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। उक्त रोड के निर्माण की देखरेख श्रीमती पूजा नागर, उपयंत्री एवं श्री एस.के. खर्द, सहायक यंत्री जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा की जा रही है। (ग) ग्राम पंचायत खांच निवासी की प्रश्नाधीन शिकायत दिनांक 19.05.2018 जिले/राज्य स्तर पर प्राप्त होना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) जी हाँ। शिकायत की जाँच हेतु जिला पंचायत सतना के पत्र क्र. 4954 दिनांक 15.02.2021 द्वारा 03 सदस्यीय जिला स्तरीय जाँच दल गठित कर 15 दिवस में जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मण्डी की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
3. ( *क्र. 1027 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु मापदण्डों के अनुरूप राजस्व-विभाग द्वारा शासकीय भूमि उपलब्ध न कराने की वजह से कृषि उपज मण्डी की स्थापना में विलम्ब हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा की बैठक दिनांक 17.3.2020 को पूछे गये प्रश्न क्र. 501 में दिये गये आश्वासन तथा प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में शासन स्तर पर किये गये पत्राचार पर कब क्या कार्यवाही की गई? शासन स्तर पर समय-समय पर किये गये पत्राचारों पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कृषि उपजमण्डी की स्थापना हेतु हो रहे अत्यधिक विलम्ब का क्या कारण है? इसका दोषी कौन है? बहोरीबंद तहसील में प्रचुरमात्रा में शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बाद भी भूमि आवंटन में हो रहे असाधारण विलम्ब के कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या तहसील मुख्यालय रीठी के समीप कृषि उपजमण्डी बनकर तैयार है? यदि हाँ, तो इसे प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं? इसे कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? बहोरीबंद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु कब तक शासकीय भूमि उपलब्ध कर मण्डी स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नाधीन पत्राचार एवं कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कलेक्टर जिला कटनी के आदेश दिनांक 27.08.2016 से तहसील बहोरीबंद में मण्डी की स्थापना के लिये 6.000 हेक्टेयर (15 एकड़) आवंटित शासकीय भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाने पर कलेक्टर जिला कटनी के आदेश दिनांक 5.6.2020 से आवंटित अन्य शासकीय भूमि के स्थल निरीक्षण में भूमि अनुपयुक्त पाई जाने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबन्द जिला कटनी स्तर से पुनः दिनांक 09.02.2021 से 6.000 हेक्टेयर नवीन भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः परिस्थितियों में दोषिता का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी हाँ। तहसील रीठी के ग्राम मुहास में स्थित उपमंडी रीठी का दिनांक 06.02.2021 को लोकार्पण कर शासकीय उपार्जन का कार्य प्रारंभ हुआ है। बहोरीबन्द में कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद जिला कटनी स्तर से 6.000 हेक्टर नवीन भूमि चिन्हित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 09.02.2021 से प्रचलित है। उपयुक्त भूमि आवंटित होने पर मण्डी स्थापना की अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
सागर जिलांतर्गत नवीन सड़क मार्गों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
4. ( *क्र. 1963 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में कितने सड़क मार्गों के प्राक्कलन स्वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दिये गये सड़क मार्गों के प्राक्कलन में किन-किन सड़क मार्गों की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई? लागत सहित जानकारी देवें। (ग) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न सड़क मार्ग जो केन्द्रीय सड़क निधि, म.प्र. सड़क रोड डेव्हलपमेंट/अन्य विभागीय परियोजना के अंतर्गत प्राक्कलन तैयार किये गये हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शाये परियोजना/योजना से नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन सड़क मार्ग को विभागीय बजट वर्ष 2021 में सम्मिलित किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2019-20 में 42 कार्य एवं वर्ष 2020-21 में 58 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित किये गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, केन्द्रीय सड़क निधि/योजना मद/मजबूतीकरण के अंतर्गत। (घ) कोई भी कार्य वर्ष 2020-21 के बजट में सम्मिलित नहीं है।
राजपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क व पुल-पुलिया निर्माण
[लोक निर्माण]
5. ( *क्र. 1858 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./प.) संभाग बड़वानी के पत्र क्रमांक 484/तशा/2019-20/आवेदन पत्र/बड़वानी, दिनांक 29.02.2020 में वर्णित मार्ग (1) लिंबई से जामन्या मार्ग. (2) कीयडया से चिबानी मार्ग. (3) मंडवाडा से बांडी वेंदीपुरा मार्ग. (4) जाहर से घेघांवा मार्ग. (5) नरावला से खड़की मार्ग. (6) बरूफाटक माता मंदिर से काकड़पुरा नाले पर सड़क व पुल-पुलिया निर्माण. (7) पटेलपुरा बघाड से जामली मार्ग डेल नदी पर पुल निर्माण. (8) ओसर बालसमंद रोड से पानक फाटा हाइवे एन.एच. 3 तक मार्ग. (9) घुसगांव से भोखाड़ा मार्ग. (10) बोबलवाड़ी से देवझिरी सेगांठ सड़क मार्ग. (11) नंदगांव से करामतपुरा मार्ग. (12) विश्वनाथखेड़ा से टिटमारिया मार्ग इनकी स्वीकृति कब तक की जावेगी? (ख) क्या कारण है कि लगभग 1 वर्ष होने को है लेकिन ये मार्ग अभी तक स्वीकृत नहीं हुए?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग की किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं होने से स्वीकृति की कार्यवाही संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार।
पचोर नगर में रिंग रोड निर्माण
[लोक निर्माण]
6. ( *क्र. 1364 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के पचोर नगर में नेवज नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 52 से शुजालपुर रोड तक बनने वाले रिंग रोड की प्रशासकीय स्वीकृति कितनी राशि की किस दिनांक को प्रदाय की गयी थी? स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित प्रशासकीय स्वीकृति राशि के विरुद्ध कितनी राशि की रिंग रोड निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर किस निम्नतर दर वाले ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया था? जारी कार्यादेश की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त कार्यादेश में कार्य को पूर्ण कराने की समयावधि क्या थी? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में दर्शित रिंग रोड का निर्माण प्रश्न दिनांक तक शुरु नहीं हो सका है? कार्य प्रारंभ न होने के कारणों से अवगत करावें? (घ) क्या पुनः रिंग रोड के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? अवगत करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) रिंग रोड की नहीं अपितु पचोर बायपास मार्ग निर्माण की स्वीकृति दिनांक 03.04.2017 को भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) रू. 1454.50 लाख की निविदा आमंत्रित कर मेसर्स व्ही.व्ही. रियल इंफ्रा. प्रा.लि. राघौगढ़ को कार्यादेश जारी। 18 माह जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नही, रिंग रोड नहीं अपितु बायपास निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कोई नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधायक कप अन्तर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
7. ( *क्र. 1551 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने व उनका उत्साहवर्धन करने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा विधायक कप का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता था? यदि हाँ तो वर्तमान में विधायक कप का आयोजन विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिसका क्या कारण है? (ख) क्या पूर्व की तरह विधायक कप के अन्तर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभाग द्वारा पुनः प्रारंभ कराया जायेगा, क्योंकि विधायक कप के आयोजित नहीं होने से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्या सत्र 2021-22 में इस हेतु बजट प्रावधान किया जावेगा? (ग) क्या विभाग द्वारा विधायक कप का आयोजन वर्ष में 2 या 3 बार कराया जायेगा, जिसमें एक बार पुरूषों और दूसरी बार महिलाओं के लिए खेलों का आयोजन हो और क्या शासन द्वारा विधायक कप के आयोजन हेतु विभाग को ज्यादा से ज्यादा बजट प्रदान किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विधायक कप का आयोजन नहीं किया गया। (ख) वित्तीय संसाधनों एवं अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है, अत: बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार बजट प्रावधान तैयार किये जाते है।
ग्राम पंचायत लूक में स्वीकृत तालाब का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( *क्र. 2110 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के द्वारा जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत लूक में तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त तालाब को किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया तथा निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में तालाब निर्माण हेतु किस एजेंसी को चयनित किया गया है? तालाब निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? (ग) उपरोक्त तालाब निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो सकेगा? विलंब के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या तालाब निर्माण हेतु विलंब के लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक पंचा.राज./आर-2-57/निर्माण 2018-19/7391 भोपाल दिनांक 30.05.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना अंतर्गत उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 190.75 लाख जारी की गई थी। (ख) तालाब निर्माण में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 रीवा को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। उक्त कार्य की समय-सीमा कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 9 माह तक निर्धारित की गई थी। (ग) तालाब निर्माण के कार्य में वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के फलस्वरूप पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक पं.राज/निर्माण-57/2019/9735 भोपाल दिनांक 24.07.2019 द्वारा उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
सीधी जिलांतर्गत सड़कों का निर्माण/मरम्मत
[लोक निर्माण]
9. ( *क्र. 1180 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के विकासखण्ड मझौली अंतर्गत खाम्हघाटी-गिजवार-पथरौला, गिजवार-टिकरी, कुसमी-बंजारी सड़क मार्ग पर गोपद नदी से कुसमी तक तथा मझौली बायपास मार्ग ध्वस्त एवं जर्जर स्थिति में है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण के साथ जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त मार्गों के मरम्मत/निर्माण हेतु शासन को लोक निर्माण विभाग सीधी के द्वारा क्या कोई प्रस्ताव भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण के साथ जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त मार्गों के निर्माण/मरम्मत कराये जाने की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? यदि स्वीकृति नहीं दी जाती तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। स्वीकृति पश्चात् उक्त मार्गों का मरम्मत/निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले में लोक निर्माण विभाग के द्वारा कितने राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग तथा एम.डी.आर. घोषित किये गये हैं? सूची उपलब्ध करायें। घोषित मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है।
टोल बैरियर पर अवैध वसूली पर रोक
[लोक निर्माण]
10. ( *क्र. 2513 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के लोक निर्माण विभाग के रिंग रोड में अप्रैल माह 2019 से अवैध टोल बैरियर लगाया जाकर अवैध वसूली प्रारंभ की गयी है? उक्त अवधि में किस कार्यपालन यंत्री का कार्यकाल रहा है? (ख) क्या अवैध वसूली होने पर उक्त मार्ग में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के द्वारा डामर नवीनीकरण कार्य किया गया है? किस अवधि में कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण उपलब्ध करायें और क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्या कार्यपालन यंत्री सतना के द्वारा संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण शहडोल को अवैध वसूली मानकर बंद करने हेतु निर्देशित किया तो संभागीय प्रबंधक के द्वारा क्या कार्यवाही कब की गई? (घ) क्या कलेक्टर सतना ने जिला ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर जाँच करने पर अवैध होने पर वसूली रोकी गयी है तो अवैध वसूली के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग में शासन की राशि व्यय करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार है? प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में कौन अधिकारी दोषी हैं? जो भी दोषी हैं, उस अधिकारी से कब से वसूली प्रारंभ की जायेगी? वसूली की जाने वाली राशि के साथ अधिकारी के नामों की जानकारी उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। टोल बैरियर म.प्र.सड़क विकास निगम द्वारा सतना मैहर उमरिया मार्ग के कि.मी. 8/8 में मार्ग के राईट ऑफ वे की सीमा में सतना रिंग रोड पर लगाया गया है। इस मार्ग पर म.प्र.शासन की आपरेशन मेन्टीनेंस एवं ट्रांसफर स्कीम अंतर्गत टोल बैरियर लगाने की अनुमति प्रबंध संचालक, म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पत्र दिनांक 19.06.2018 द्वारा दी गई है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। माह अप्रैल, 2019 की स्थिति में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना के पद पर श्री एन.के. जैन पदस्थ थे, जिनका कार्यकाल दिनांक 12.09.2018 से 08.07.2019 तक रहा है। (ख) विभाग द्वारा टोल बैरियर स्थापित कर कोई अवैध वसूली नहीं की गई है। रिंग रोड की स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण यह मार्ग बी.टी. रिन्यूवल हेतु वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित किया गया था। अक्टूबर, 2019 से दिनांक 04.12.2019 के मध्य कार्य पूर्ण होने तक राशि रूपये 277.00 लाख व्यय किया गया। (ग) जी नहीं। जन आक्रोश को देखते हुये कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सतना द्वारा टोल बैरियर अन्यत्र स्थापित करने संबंधी कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रीवा परिक्षेत्र रीवा को लेख कर प्रतिलिपि संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल को दी गई। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। संभागीय प्रबंधक द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.08.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र.सड़क विकास निगम अंतर्गत सतना-मैहर-उमरिया मार्ग पर शासन को होने वाली टोल टैक्स लीकेज क्षति को रोकने हेतु अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार मार्ग के कि.मी. 8 में राईट ऑफ वे में सतना लिंक रोड में एक चेक पोस्ट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) कलेक्टर, सतना द्वारा टोल वसूली पर अंतरिम रोक लगाई गई है। अनुबंध अनुसार मार्ग नवीनीकरण हेतु संविदाकार से अनुबंध था एवं तदानुसार ही कार्य कराया गया है। विभाग का कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधान सभा क्षेत्र भिण्ड में कच्चे नाले/नाली का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 1393 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत विधान सभा क्षेत्र भिण्ड में किन-किन पंचायतों में कच्ची नाली निर्माण कार्य 01 अप्रैल, 2018 से आज दिनांक तक कराया गया? कहां-कहां, कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई? (ख) क्या कच्ची नाली निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार परमिशेबल वर्क लिस्ट के अनुसार किया गया हैं? यदि हाँ, तो कहां कार्य कराया जाना परमिशेबल है? (ग) क्या जो ग्राम या पंचायतें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बाहर हैं, गैर बाढ़ग्रस्त हैं, उन ग्रामों/पंचायतों में कच्चे नाले/नाली को खुदवाया जाना/निर्माण कराया जाना उचित था? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र भिण्ड अंतर्गत 22 ग्राम पंचायतों में 30 कच्ची नाली निर्माण के कार्य की स्थलवार व्यय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हॉ, जिन ग्राम पंचायतों में अत्यधिक पानी भराव की समस्या थी वहां पानी निकासी हेतु कार्य परमिशिबल वर्क लिस्ट के अनुसार ही कराये गये हैं। (ग) भिण्ड विधानसभा की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बाढ़ की समस्या है अथवा ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में पानी का भराव गांव में होता है उन्हीं ग्रामों/पंचायतों में कच्चे नाले/नाली का निर्माण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर संबंधित सहायक यंत्री द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ कराये गये हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
संविदा कर्मचारियों को शासन की नीति अनुसार वेतन का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 683 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा परिषद में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को राज्य शासन की नीति 5 जून 2018 के अनुसार वेतन तथा सुविधाएं दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो शासन के आदेश दिनांक 5 जून के बाद से अभी तक क्या-क्या प्रक्रिया की गई? (ख) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1461, दिनांक 15.07.2019 में विभाग ने यह बताया कि मनरेगा के कर्मचारियों को नीति अनुसार सुविधायें वेतन की कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ तो 15.07.2019 से 04.02.2021 तक में दिनांकवार क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या मनरेगा के मुख्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को 15 वर्ष से अधिक समय बीत गया है तथा पूर्व की वेतन विसंगति के कारण मुख्यालय के सहायकों को और कम वेतन मिल रहा है? (घ) विभाग इस योजना से पदस्थ कर्मचारियों को कब तक लाभ देगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय, भोपाल की सशक्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 18.12.2020 में 05 जून, 2018 की नीति लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना में डूब में आने वाले मार्ग का मुआवज़ा भुगतान
[लोक निर्माण]
13. ( *क्र. 723 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मोहनपुरा परियोजना के डूब क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग मार्ग एन.एच. 52 से चाटूखेड़ा वाय बामलाबे मार्ग पुल सहित डूब गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जल संसाधन विभाग ने उक्त मार्ग का कितना मूल्यांकन किया है तथा कितना मुआवजा लोक निर्माण विभाग को दिया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि जल संसाधन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को मुआवजा नहीं दिया है, तो विभाग ने अपनी डूबी हुई सड़क एवं पुल के मुआवजा वसूली हेतु किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा मुआवजा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जल संसाधन विभाग से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
14. ( *क्र. 1744 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति म.प्र. को वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु जबलपुर जिले की कौन-कौन सी संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हुए? संस्थाओं की सूची तथा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति म.प्र. को शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्तावों को वेबसाईट पर प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता है? क्या छात्रों को अधिकार नहीं है कि वह अपनी शिक्षण संस्था के उन अभिलेखों को देख सके, जिनके आधार पर उनके शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है? (ग) क्या प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति म.प्र. के द्वारा सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में विभिन्न संस्थाओं के शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्तावों/अभिलेखों का अवलोकन कराया जाता है? यदि नही, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन विद्यार्थियों के हित में क्या कार्यवाही करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सत्र 2020-21 में जबलपुर जिले की किसी भी संस्था द्वारा शुल्क विनियमन कराये जाने हेतु आवेदन नहीं दिया गया है। (ख) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम रोजगार सहायकों के नियम विरूद्ध स्थानान्तरण/पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 2176 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रातंर्गत विकासखण्ड भीकनगांव एवं विकासखण्ड झिरन्या में कुल कितने रोजगार सहायक पदस्थ हैं? विकासखण्डवार, संख्यात्मक आंकड़ें देवें। इनकी मूल पदस्थापना कौन सी पंचायत में हुई थी? रोजगार सहायक का नाम, मूल पदस्थापना की ग्राम पंचायत का नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें तथा यह भी बतावें की रोजगार सहायक की पदस्थापना की ग्राम पंचायत बदली जा सकती है या स्थानान्तरण नियमानुसार हो सकता है? (ख) यदि हाँ, तो नियमावली की प्रतिलिपि देवें ओर नहीं तो भीकनगांव एवं झिरन्या जनपद क्षेत्रान्तर्गत कितने रोजगार सहायकों की पदस्थापना या स्थानान्तरण या प्रभार नियुक्त पंचायत के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों में की गई है? नाम, मूल पंचायत एवं अन्य पदस्थापना वाली पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह शासन के नियमानुसार है? यदि हाँ, तो कैसे, नहीं तो क्या इस नियम के विरूद्ध पदस्थापना करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्या कारण है? क्या सभी रोजगार सहायकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में पुन: पदस्थ किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड भीकनगांव में 37 एवं विकासखण्ड झिरन्या में 68 ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ हैं। रोजगार सहायक का नाम, मूल पदस्थापना की ग्राम पंचायत का नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव के मध्य विवाद होने तथा आवश्यक परिस्थिति में सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को स्थानान्तरित किए जाने संबंधी, तत्समय प्रावधान किया गया था। वर्तमान में परिषद् के पत्र क्र. 6125, दिनांक 22.11.2019 जारी किया गया है, जिसमें स्थान परिवर्तन किये जाने का प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
बैतूल एवं आठनेर विकासखण्ड में विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 1668 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले की बैतूल एवं आठनेर विकासखण्ड की सभी पंचायतों में 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 14वें वित्त, 15वें वित्त, परफॉरमेंस ग्रांट फंड, पंच परमेश्वर योजना से प्राप्त राशि से कितने कार्य स्वीकृत किए गए? (ख) स्वीकृत कार्यों की जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शायी योजनाओं से 31 दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत कार्य जो आज दिनांक तक अधूरे हैं, ऐसे कार्यों की सूची मदवार उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक 14वें वित्त, 15वें वित्त, परफॉरमेंस ग्रांट, पंच परमेश्वर योजना से प्राप्त राशि से 1173 कार्य स्वीकृत किये गये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
मण्डी समिति में हुई अनियमितता की लंबित जाँच को पूर्ण किया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( *क्र. 2173 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 316, दिनांक 08 जुलाई, 2019 के परिप्रेक्ष्य में मण्डी समिति में हुये भोजन कूपन, स्टेश्नरी क्रय आदि अनियमितता की जाँच करने हेतु उच्चस्तरीय जाँच दल का गठन कर जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो क्या उक्त जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित कर दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक जाँच प्रतिवेदन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त जाँच दल को मण्डी समिति द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध न कराने एवं अनियमितता में संलिप्त मण्डी कर्मियों के नाम व पदनाम स्पष्ट करने वाले आदेश अप्राप्त रहने से उक्त अनियमितता की सम्पूर्ण जाँच नहीं हो सकी है, जिसका जाँच दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया था? यदि हाँ, तो क्या जाँच दल को सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुये निष्पक्ष जाँच पूर्ण कराई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मण्डी समिति नरसिंहगढ़ के प्रश्नागत विषय में गठित जाँचदल से प्राप्त प्रतिवेदनों की कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है एवं विषयान्तर्गत अंतरिम एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की प्रतियां क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' तथा 'तीन' अनुसार है। (ख) जाँच दल को मण्डी समिति, नरसिंहगढ़ की वर्ष 2009-10 लगायत 2013-14 तक की अवधि के प्रश्नागत सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए थे, किन्तु जो पंजियां उपलब्ध कराई गई थीं, वह अपूर्ण तथा सही स्वरूप में संधारित नहीं होने से अंतरिम जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2018 में प्रतिवेदित संदेहास्पद स्थिति के आधार पर उक्त रिपोर्ट के साथ प्राप्त जाँच अवधि में पदस्थ कर्मचारियों की सूची के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा जाँच दल के अंतिम जाँच प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2019 में प्रतिवेदित स्थिति के आधार पर अन्य प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूध्द भी अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई। उक्त समस्त कार्यवाही नियम संगत है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की जाँच
[लोक निर्माण]
18. ( *क्र. 485 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पाल के पुरा से अम्बाह पिनाट मार्ग (राजमार्ग) के निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री (मिट्टी, गिट्टी, मोरम, जी.एस.बी.) इत्यादि की विभाग द्वारा जाँच कराई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की उच्च स्तरीय जाँच यथा: मिट्टी के सी.बी.आर., पी.एल., एल.एल., पी.आई. के टेस्ट तथा डब्ल्यू.बी.एम. की ग्रेडिंग एवं कॉम्पेक्शन तथा डामर के प्रतिशत की जाँच प्रश्नकर्ता के समक्ष सेम्पल लेकर किसी अन्य लेब या संस्था के माध्यम से करवाई जायेगी? (ग) उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक स्तर पर संतोषजनक न पाये जाने पर क्या उक्त कार्य एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्ग का निर्माण म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित है, उनसे प्राप्त उत्तर मय पूरक जानकारी के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 2267 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2021 में कितनी सड़कें निर्माणाधीन/स्वीकृत/ प्रस्तावित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह में कितनी सड़कें निर्माणाधीन/स्वीकृत/प्रस्तावित हैं? (ग) कब तक उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2021 में 635 सड़कें निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2021 में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत वर्ष 2021 में 412 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्तावित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
मंडियों में सुलभ शौचालयों का संचालन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( *क्र. 2043 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की मण्डियों में सुलभ शौचालयों का ठेका मण्डी बोर्ड के पत्र 2334, 2335 दिनांक 23.11.2019 द्वारा सुलभ इन्टरनेशनल सर्विस ऑर्गनाइजेशन भोपाल को दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश उपरांत संस्था द्वारा शौचालय संचालन हेतु कब-कब सुलभ काम्पलेक्स चार्ज में लेकर कब-कब कार्य प्रारंभ किया तथा साफ-सफाई हेतु कितने कर्मचारी रखे, आदि का सम्पूर्ण विवरण मण्डीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित शौचालयों के संचालन शुल्क भुगतान करने का निर्देश प्रबंध संचालन मण्डी बोर्ड पत्र क्रमांक 292, दिनांक 21.5.2020 द्वारा दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त निर्देश अनुसार मण्डियों द्वारा भुगतान की जानकारी मण्डीवार दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्देश जारी होने के उपरांत दिनांक 30.5.2020 के बाद भी मण्डियों द्वारा उक्त संस्था से शौचालय के संचालन का कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रतिमाह भुगतान राशि की जानकारी देवें। यदि नहीं तो शौचालयों का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है? स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन मण्डियों के निष्क्रिय होने एवं लॉकडाउन अवधि के कारण मंडियां बंद होने के बाद भी भारी भरकम राशि भुगतान कराकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर अग्निहोत्री 'राजगुरू' कटनी द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही की अद्यतन जानकारी देवें, बतावें कि क्या उच्च स्तरीय जाँच दल से जाँच कराई जावेगी या नहीं? नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, प्रदेश की मण्डियों में शौचालयों के संचालन का ठेका मण्डी बोर्ड के पत्र क्र. 2334-2335, दिनांक 29.11.19 से दिया गया। संस्था द्वारा शौचालयों के संचालन हेतु अधिपत्य में लेने व कार्य प्रारंभ तथा साफ-सफाई हेतु रखे गए कर्मचारी आदि की मण्डीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, मण्डी समितियों द्वारा भुगतान की मण्डीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मण्डियों के निष्क्रिय होने व लॉकडाउन अवधि हेतु किये गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, जिन मण्डी समितियों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) द्वारा की गई शिकायत की जाँच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 33, दिनांक 08.01.2021 से श्री पी.सी तोमर अधीक्षण यंत्री को जारी किया गया है। जाँच रिपोर्ट अपेक्षित है।
जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
21. ( *क्र. 1543 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर विधान सभा क्षेत्र के जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा किस दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री एवं शासन स्तर से आग्रह किया गया है? (ख) क्या कलेक्टर राजगढ़ द्वारा जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय के उपयोग हेतु 61 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो उक्त भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? (ग) क्या विभागीय मंत्री द्वारा जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय के संसाधनों हेतु ए.डी.बी. बैंक के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) जीरापुर में उद्यानिकी विद्यालय कब तक स्वीकृत किया जाएगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा अपने नोटशीट/पत्र दिनांक 19.08.2019, 04.10.2019, 27.11.2019, 06.02.2020 एवं 21.02.2020 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया। (ख) जी हाँ। वर्तमान में उक्त भूमि रिक्त है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभागीय पत्र दिनांक 28.02.2020 द्वारा महाविद्यालय खोलने के संबंध में प्रस्ताव कृषि विभाग की ओर भेजा गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आलू, प्याज व लहसुन की खेती को बीमा का लाभ
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
22. ( *क्र. 1734 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2020 व 2021 में आलू, प्याज व लहसुन की खेती को बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्ष 2020 व 2021 में किसानों की आलू, प्याज व लहसुन की फसल मौसम के कारण नष्ट हुई है? खराब हुई फसल का बीमा का लाभ कब तक दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के लिये 06 बार निविदाएं आमंत्रित करने के बाद भी प्रीमियम दरें अत्यधिक प्राप्त होने के फल-स्वरूप बीमा अनुबंध नहीं किया गया। (ख) राज्य शासन के राजस्व पुस्तक परिपत्र RBC-6-4 में फसलों की क्षति होने पर मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।
AFRC द्वारा फीस वृद्धि
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
23. ( *क्र. 310 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) AFRC द्वारा वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक किस-किस निजी मेडीकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कालेज की फीस बढ़ाई/घटाई उनकी वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कॉलेजों को फीस वृद्धि हेतु अनुमति देने हेतु चैक लिस्ट के बिन्दु क्या-क्या हैं, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ग) निजी मेडीकल कॉलेज द्वारा क्या फीस वृद्धि हेतु आवेदन दिये जाते हैं? यदि हाँ, तो उस आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज पेश किये जाते हैं? (घ) AFRC के गठन से सम्बन्धित अध्यादेश की प्रति देवें तथा बतावें की इसके द्वारा बढ़ाई गई फीस वृद्धि के खिलाफ अभ्यावेदन कहां दिया जा सकता है तथा क्या इसकी फीस वृद्धि के निर्णय को प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। ए.एफ.आर.सी. द्वारा बढ़ायी गई फीस के खिलाफ अभ्यावेदन माननीय अपीलीय प्राधिकारी को दिया जा सकता है। माननीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने संबंधी एक्ट में कोई प्रावधान निहित नहीं है।
एन.एच. क्र. 7 पर पौधरोपण
[लोक निर्माण]
24. ( *क्र. 2057 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एन.एच.ए.आई.) ने लखनादौन से रीवा तक 310 कि.मी. फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य करने हेतु सड़क के दोनों ओर लगे कितने वृक्षों को काटने एवं इसके एवज में कितने गुना पौधों का रोपण कराने का ठेका कब किस एजेंसी को किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिये दिया था? पौधरोपण हेतु कब किसे कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं इस पर कितनी राशि व्यय हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में लखनादौन से जबलपुर, जबलपुर से सिहोरा कटनी तक तथा कटनी से रीवा तक कितने-कितने कि.मी. तक कितने-कितने वृक्षों की कटाई कब से कब तक कराई गई है एवं वृक्षों की कटाई से निकली कितनी-कितनी मात्रा में लकड़ी का संग्रहण कहां-कहां पर किसने कराया है? इसका भौतिक सत्यापन कब-कब, किसने किया है? (ग) प्रश्नांश (क) में कहां से कहां तक कितने-कितने कि.मी. तक कब से कब तक सड़क के दोनों और किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधों का रोपण किसने कराया है एवं कहां से कहां तक कितने-कितने कि.मी. तक कितने पौधों का रोपण कब से नहीं कराया गया एवं क्यों? वर्तमान में रोपित पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्नांश में वांछित जानकारी भारत सरकार से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश में वांछित जानकारी भारत सरकार से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश में वांछित जानकारी भारत सरकार से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सड़क का निर्माण
[लोक निर्माण]
25. ( *क्र. 804 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों/नोटशीट क्रमांक 279, दिनांक 21.01.2019, 283 दिनांक 21.01.2019, क्र. 1673, दिनांक 01.07.2019, 293, दिनांक 21.03.2019, 2139, दिनांक 17.09.2019, 2222, दिनांक 27.09.2019, क्र. 2223, दिनांक 27.09.2019 एवं क्र. 2363 दिनांक 30.10.2019 के तारतम्य में प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग की कितने सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की गई एवं टेण्डर किए गए हैं? सड़क मार्गवार जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति शेष है? कितनी किस स्तर पर लंबित हैं और क्यों? प्रश्न दिनांक की स्थिति में कारण सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति आदेश कब तक जारी किए जायेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
फसल
बीमा की राशि
उपलब्ध
कराने हेतु
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
1. ( क्र. 61 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में कितने किसानों ने विगत वर्ष 2019-2020 में रवि एवं खरीफ की फसलों का फसल बीमा कराया गया था? तहसील हटा एवं पटेरा के किसानों की पटवारी हल्कावार संख्या उपलब्ध करायें, साथ ही बीमा का लाभ कितने किसानों को प्राप्त हुआ है? कितने किसानों को प्राप्त नहीं हुआ हैं? जिले के शेष किसानों को बीमा का लाभ कब तक प्राप्त होगा। (ख) क्या वर्ष 2018-19 में जिला दमोह में उड़द एवं सोयाबीन खरीदी की गई थी? क्या भावांतर की राशि आज दिनांक तक किसानों को प्राप्त नहीं हो सकी यदि हाँ, तो भावांतर की राशि शेष किसानों को कब तक उपलब्ध करायी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिला दमोह में वर्ष खरीफ 2019 में 31361 तथा रबी 2019-20 में 36987 किसानों का बीमा कराया गया था। तहसील हटा अंतर्गत खरीफ 2019 में 2570 तथा रबी 2019-20 में 3717 किसानों एवं तहसील पटेरा अंतर्गत खरीफ 2019 में 2612 तथा रबी 2019-20 में 3205 किसानों का बीमा कराया गया। बीमित किसानों की पटवारी हल्कावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला दमोह के खरीफ 2019 अंतर्गत 14649 किसानों को बीमा दावा राशि का लाभ प्राप्त हुआ। तहसील हटा अंतर्गत खरीफ 2019 में 2478 तथा तहसील पटेरा अंतर्गत खरीफ 2019 में 1620 किसानों को बीमा दावा राशि का लाभ प्राप्त हुआ। खरीफ 2019 मौसम में तहसील हटा अंतर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर 603 कृषक प्रविष्टियों एवं तहसील पटेरा अंतर्गत 333 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 02.06.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्यापन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रविष्टियों के सत्यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। रबी 2019-20 हेतु दावों की गणना एवं भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। दमोह जिले में उड़द फसल के लिये 527 किसानों को राशि रू.22870908/- भुगतान कराया गया है। सोयाबीन फसल के लिये भु्गतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सी.एस.आर. फण्ड की राशि
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
2. ( क्र. 83 ) श्री रामपाल सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटी (सी.एस.आर.) के तहत रायसेन जिले के किन-किन उद्योगों एवं कंपनियों द्वारा 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक सी.एस.आर फण्ड से रायसेन जिले में किन-किन कार्यों के लिए कितनी धन राशि जनहित में खर्च की गई। (ख) उक्त राशि से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें। (ग) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (घ) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटी (सी.एस.आर.) के तहत उद्योगों एवं कंपनियों को कितनी राशि खर्च करना अनिवार्य है निर्देशों की प्रति दें क्या रायसेन जिले के उद्योगों एवं कंपनियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन किया गया यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) वांछित जानकारी का संधारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 भारत शासन द्वारा प्रशासित है, तथापि रायसेन जिले में स्थापित चार औद्योगिक इकाईयों द्वारा सीएसआर पर खर्च की गई राशि की जानकारी दी गई है जो संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) संलग्न परिशिष्ट में किये गये कार्य, पूर्ण हुये कार्य एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है, का विवरण दर्शित है। (ग) संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित इकाई मेसर्स ल्यूपिन लि. द्वारा दर्शित कार्य ‘स्किल डेवलपमेंट’ मार्च 2021 तक पूर्ण होगा। (घ) कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फण्ड से तात्पर्य, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रूपये 500.00 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या रूपये 1000.00 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रूपये 05.00 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन को व्यवस्थित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन ‘’कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014'' जारी किये गये है। इन नियमों के तहत प्रत्येक कंपनी को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की बाध्यता है तथा इस दायित्व का निर्वहन प्रत्येक कंपनी में गठित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के माध्यम से होगा। कंपनियों के द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों/निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं के संदर्भ में जानकारी राज्य शासन द्वारा संधारित नहीं की जाती है।
रायसेन जिलांतर्गत संचालित आई.टी.आई. केन्द्र
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
3. ( क्र. 84 ) श्री रामपाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ शासकीय तथा अशासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं? उनमें कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं? ट्रेडवार दर्ज छात्र संख्या बतायें। छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं? योजनावार मापदण्डों सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना में कितने-कितने छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया? किस-किस योजना में एक भी छात्र/छात्रा को लाभ नहीं मिला तथा क्यों कारण बतायें। (ग) रायसेन जिले में भवन विहीन शासकीय आई.टी.आई. वर्तमान में कहाँ-कहाँ संचालित हैं तथा उनके भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ है? अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) रायसेन जिले के नगर सिलवानी में निर्माणाधीन आई.टी.आई. भवन हेतु पहुँच मार्ग तथा विद्युत व्यवस्था हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) आई.टी.आई. सिलवानी के निर्माणाधीन भवन हेतु किये गये अनुबंध में आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है तथा संस्था परिसर तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य भी भवन निर्माण कार्य के साथ-साथ पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
इंडस्ट्रीयल एरिया सीहोर में उद्योग की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 120 ) श्री सुदेश राय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर में इंडस्ट्रीयल एरिया बडियाखेडी में उद्योगों की स्थापना हेतु कुल कितनी भूमि आरिक्षत की गई थी और इस आरक्षित भूमि में उद्योगों की सुविधा हेतु कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये गये? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में उक्त प्रस्तावित भूमि में से कौन-कौन से उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध करायी गई तथा अभी तक कितने प्रोजेक्टो पर कार्य प्रगति पर है तथा इसकी समय-सीमा क्या है? उद्योगवार बतावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जिला सीहोर में औद्योगिक क्षेत्र बडियाखेडी में उद्योगों की स्थापना हेतु 117.558 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई। आरक्षित भूमि में उद्योगों की सुविधा हेतु विकास कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, भूमि एवं प्रोजेक्टों की प्रगति तथा समय-सीमा संबंधित जानकारी, उद्योगवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है।
इन्दौर में बाम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण
[लोक निर्माण]
5. ( क्र. 183 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर में बंगाली चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि हाँ, तो इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा। (ख) क्या रिंगरोड पर खजराना चौराहा, रेडिसन चौराहे एवं बाम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर फलाई ओवर बनाने हेतु मंत्री जी ने घोषणा की है। यदि हाँ, तो इसका कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। माह जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ख) कोई घोषणा नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
भोपाल-जबलपुर मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
6. ( क्र. 340 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत भोपाल-जबलपुर मार्ग के निर्माण का काय अनुबंध अनुसार कब तक पूर्ण होगा। फरवरी 2021 की स्थिति में कितना कार्य पूर्ण होना शेष है। शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा। (ख) उक्त मार्ग निर्माण में किन-किन स्थानों पर ''बायपास'' मार्ग बनाये जा रहे है बायपास मार्ग बन जाने पर वर्तमान मार्ग की मरम्मत तथा देख-रेख का कार्य कौन करेगा। वर्तमान में उक्त मार्ग की मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही है। (ग) फरवरी 2021 की स्थिति में किन-किन किसानों तथा मकान मालिकों को मुआवजा राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? कारण सहित जिलेवार जानकारी दें? कब तक मुआवजा राशि का भुगतान होगा। (घ) उक्त मार्ग का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो, बायपास मार्ग एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले के किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत औबेदुल्लागंज, गौहरगंज, बाड़ी बरेली तथा रायसेन में बायपास का निर्माण किया जा रहा है। बायपास निर्माण उपरांत वर्तमान मार्ग की देखभाल लोक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी। वर्तमान में मार्ग की मरम्मत का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
कार्य विभाजन के नाम पर स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 341 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के कार्य विभाजन एवं स्थानान्तरण के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है? प्रति दें। किसको क्या-क्या अधिकारी है। (ख) 1 मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की अवधि में जिला रायसेन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्य पालन यंत्री यांत्रिकी सेवा द्वारा कार्य विभाजन के नाम पर किन-किन अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के स्थानान्तरण किये उनकी प्रति दें। (ग) अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य विभाजन एवं स्थानान्तरण के संबंध में 1 मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की अवधि में क्या-क्या निर्देश कब-कब जारी किये उनकी प्रति दें। (घ) रायसेन जिले में शासन के निर्देशों के विपरीत कार्य विभाजन के नाम पर स्थानान्तरण करने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी तथा उक्त स्थानान्तरण/कार्यविभाजन कब तक निरस्त करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है। (घ) जी नहीं। रायसेन जिले में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 4100/22/वि-3/ग्रायांसे/2017 दिनांक 31.08.2017 की कंडिका 4 एवं विभाग के ज्ञाप क्रमांक 5436 दिनांक 06.09.2018 की कंडिका 4 अनुसार सहायक यंत्री/उपयंत्री के कार्य विभाजन/कार्य परिवर्तन किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है।
राजमार्ग के घटिया निर्माण की जांच
[लोक निर्माण]
8. ( क्र. 484 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना से अटेर मार्ग (व्हाया पोरसा) राजमार्ग के निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री घटिया एवं निम्न स्तर की है। क्या शासन उक्त मार्ग में उपयोग में लाई गई मिट्टी के सी.बी.आर.,पी.एल.एल.पी.आई.,एवं मुरम,रेत,गिट्टी के कॉम्पेक्शन की जाँच किसी प्रयोगशाला या संस्थान से कराऐगी? (ख) क्या शासन उक्त मार्ग में उपयोग किए गये पेवर ब्लॉक की गुणवत्ता की जाँच कराएगा? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (क) वर्णित राजमार्ग के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग एवं अनियमितता की जाँच लोकायुक्त के माध्यम से कराएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। उपयोग में ली गई सामग्री की जाँच विभागीय प्रयोगशाला एवं अन्य प्रयोगशाला में की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अम्बाह तहसील के भवन निर्माण की प्राप्त निविदाएं
[लोक निर्माण]
9. ( क्र. 486 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पी.आई.यू. विभाग द्वारा तहसील भवन अम्बाह के निर्माण हेतु कुल कितनी निविदाएं किस दिनांक एवं किस-किस दर पर विभाग को प्राप्त हुई थी? विभाग द्वारा उक्त कार्य निर्माण हेतु किस कार्य एजेंसी को कार्यादेश जारी किये गये थे? अनुबंधित कार्य की अवधि एवं दर कार्य एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) तहसील भवन अम्बाह के निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कितनी प्रदाय की गई थी? क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उक्त कार्य पर व्यय किये गये समस्त बिलों एवं वाउचरों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा उक्त निर्माण कार्य पर विभाग द्वारा ठेकेदार से कितनी राशि खनिज रायल्टी किस-किस सामग्री में वसूली की गई? (घ) क्या तहसील भवन का निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं होने तथा निम्न गुणवत्ता की सामग्री के उपयोग संबंधी कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन निम्न स्तरीय सामग्री की जाँच लोकायुक्त से कराएगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) तकनीकी स्वीकृति राशि रू. 375.07 लाख व प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 563.00 लाख प्रदान की गई थी। जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। कोरोना माहमारी के कारण विलंब। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) उक्त निर्माण कार्य संतोषजनक है एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सामग्री का परीक्षण कराया जाता है। सामग्री की जाँच लोकायुक्त कार्यालय द्वारा नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं।
जिला बैतूल के ग्राम जावरा से एनाखेड़ा की सड़क की मरम्मत
[लोक निर्माण]
10. ( क्र. 512 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड मुलताई जिला बैतूल के ग्राम जावरा से एनाखेड़ा की सड़क कब स्वीकृत होकर निर्माण कार्य किया गया था? उक्त सड़क की लंबाई/किलोमीटर बताएं। (ख) क्या वर्तमान में यह सड़क उखड़ने के कारण इस मार्ग पर आवागमन अवरूद्ध होकर दुर्घटना की स्थिति बन रही है? (ग) क्या ग्राम जावरा से ऐनखेड़ा तक की उखड़ी हुई सड़कों के पुन: निर्माण की स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 23.07.2012 को स्वीकृत किया गया था तथा अगस्त 2014 में कार्य पूर्ण किया गया। मार्ग की कुल लंबाई 4.48 कि.मी. है। (ख) जी नहीं, मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ। वर्तमान में मार्ग पर पेंच रिपेयर किया गया है, आवागमन अवरूद्ध नहीं हो रहा है। (ग) वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधन सीमित होने से पुन: निर्माण की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
किसान ऋण माफी में पात्र किसान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
11. ( क्र. 645 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी की घोषणा के तहत 50 हजार तक, 50 हजार से 1 लाख तक 1 लाख से 2 लाख तक कर्ज माफी हेतु कितने किसान पात्र पाए गए तथा प्रत्येक वर्ग में कितनी कितनी राशि कर्ज माफी में देय थी तथा कितनी दे दी गई हैं? (ख) क्या शासन शेष किसानों के कर्ज माफी को लेकर विस्तृत समीक्षा और समग्र रूप से विचार कर रहा हैं? यदि हाँ तो बतावें कि क्या इसके लिए कोई कमेटी गठित की गई हैं तथा कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं तथा बैठक कब-कब हुई है? (ग) रतलाम जिले में तहसीलवार कितने किसानों का 50 हजार तक तथा 50 हजार से अधिक का ऋण माफ किया गया है तथा कुल कितनी राशि कर्ज माफी के तहत भुगतान की गई हैं? क्या सभी पात्र किसानों को राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो शेष किसानों की संख्या बताएं। (घ) रतलाम जिले में तहसीलवार किसानों की संख्या बतावें जिन्हें खंड (क) अनुसार रूपये 1 लाख से रूपये 2 लाख का ऋण माफ हुआ है? कुल राशि भी बतावें कि उक्त किसानों का ऋण माफ किया जाएगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिंगरौली में स्टेडियम निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
12. ( क्र. 670 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला सिंगरौली अंतर्गत ग्राम सिद्धीकला वि.ख. बैढ़न में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि आवंटित हो गयी है? (ख) क्या स्टेडियम बनाने हेतु वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति इस वर्ष 2021-22 में की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शासन के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत विकासखंड बैढ़न में स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है।
खेल अधिकारी द्वारा जिले में खरीदी गई सामग्री
[खेल एवं युवा कल्याण]
13. ( क्र. 1113 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रतलाम जिले में जिला खेल अधिकारी या आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वयं के नाम से या अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से भुगतान हेतु चेक काट सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक भुगतान हेतु कितने चेक काटे गए हैं तथा किस किस के नाम पर काटे गए हैं? वर्षवार, महीनेवार सूची उपलब्ध कराएं। (ग) क्या जिला खेल अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी, नियंत्रणकर्ता अधिकारी जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर की बगैर अनुमति के लाखों रुपए की खरीदी एवं वित्तीय कार्य कर सकता है? ली गई अनुमतियों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (घ) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले में कितने खरीदी एवं वित्तीय कार्य किए गए हैं? वर्षवार, महीने वार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ड.) जिले को मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी खेल सामग्री प्रदाय की गई है? यह सामग्री किन-किन जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों के अनुशंसा पर जिले के किन-किन खेल संगठनों और संस्थाओं को प्रदाय की गई है? सूची उपलब्ध कराएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिन खातों को खोलने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त हो उनके संचालन हेतु जिला खेल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने से अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से विभागीय आयोजन, प्रतियोगिताएं, कार्यालयीन कार्य हेतु चेक काट सकते है। (ख) वर्ष 2016 में 10, वर्ष 2017 में 3, वर्ष 2018 में 22, वर्ष 2019 में 8, वर्ष 2020 में 10 इस प्रकार कुल 53 चेक काटे गये है, जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जिला खेल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने से अपने अधिकार अंतर्गत सक्षम स्वीकृतिया अनुमतिया जारी कर सकते है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की गई खरीदी एवं वित्तीय कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" में समाहित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ड.) संचालनालय, खेल और युवा कल्याण द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जो सामग्री प्रदाय की गई है व जिले में वितरीत की गई है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।
आई.टी.आई. भवन की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
14. ( क्र. 1182 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत तहसील मुख्यालय मझौली में आई.टी.आई. भवन की स्वीकृति कब और कितनी राशि की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें। क्या भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त भवन में आई.टी.आई. का संचालन आज दिनांक तक क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नवनिर्मित आई.टी.आई. भवन में कक्षाओं का संचालन कब तक शुरू किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ-15-/2015/42 (2) दिनांक 23/05/2016 द्वारा राशि रूपये 995.27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। (ख) से (घ) भवन कार्य पूर्ण, आई.टी.आई. मझौली जिला सीधी में कक्षाओं का संचालन नव निर्मित भवन से किया जा रहा है।
कमिश्नर रीवा संभाग के पत्र पर कार्यवाही
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
15. ( क्र. 1373 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग द्वारा पत्र क्र. पृ.क्र./6-वि./यो/2020/4862 रीवा दिनांक 17.12.2020 से प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को पत्र लिखा एवं उसकी एक प्रतिलिपि प्रबंध संचालक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को भेजी? (ख) क्या कमिश्नर रीवा संभाग ने 4 बिन्दुओं के साथ पत्र लिखा जिसमें रीवा के प्रभारी कार्यकारी संचालक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के द्वारा अनियमिततायें किया जाना प्रमाणित पाये जाने का उल्लेख है? क्या पत्र के बिन्दु क्र.4 में कमिश्नर रीवा संभाग ने उल्लेख किया है कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती लापरवारी हेतु शासकीय धनराशि के हानि/गबन के लिये प्रावधानित विधि विहित प्रक्रिया अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ शासकीय धनराशि की हानि की वसूली की अनुशंसा की जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र की एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए बतायें कि राज्य शासन उक्त अधिकारी को कब तक निलंबित कर कितनी राशि की वसूली के आदेश जारी करेगा? जारी निलंबन एवं वसूली के आदेशों की एक प्रति दें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के प्रभारी कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सेवा के अधिकारी हैं। कमिश्नर, रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दो पैकेजों में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 1374 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्यौहारी शहडोल के पैकेज क्रमांक 38114 का एग्रीमेंट 24.04.2018 या अन्य दिनांक को हुआ था? एग्रीमेंट में कार्य समाप्त करने का समय 18 माह था? प्रश्नतिथि तक कार्य क्या समाप्त किया जा चुका है? क्या दण्डात्मक कार्यवाही विभाग द्वारा ठेकेदार कम्पनी के विरूद्ध प्रश्न तिथि तक ही है? (ख) क्या मनगढ़ से छिउलाकछार के मध्य इस पैकेज में जो पुलिया निर्माण का कार्य है उसमें फाउण्डेशन तक नहीं है और बेस भी नहीं पड़ा है? साथ ही 100 मीटर सी.सी. रोड जो पुलिया के पास बनी है उसमें जी एस बी और जी आर तक नहीं है? 200 मीटर की बनी सड़क फट गई है? (ग) इस तरह ब्यौहारी शहडोल के पैकेज क्रमांक 38111 से समय पूर्ण होने के बाद भी कार्य क्या समाप्त हुआ? प्रश्न तिथि तक क्या दण्डात्मक कार्यवाही हुई? जारी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित पैकेज क्रमांक 38111 में तेंदुहा से पवेह में जी एस बी नाम मात्र की डाली गई है? जी 2 डाली ही नहीं है? सीधे कांक्रीट कर दी गई है? बहेरिया में सी.सी. के साईड शोल्डर में जी एस बी एवं जी 2 नहीं है? मिट्टी के ऊपर सीधे-सीधे कांक्रीट कर दी गई है? सी.सी. की मात्रा कम है? रोड अभी पूरी नहीं बनी है? इसी तरह बाड़ी खाड़ी से महदेवा में नाम मात्र की सी सी बनी है? 2800 मीटर रोड बनना बाकी है? उक्त दोनों कार्य का प्रश्न तिथि तक किस-किस नाम के उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपान यंत्री/मुख्य अभियंता ने उक्त कार्य को स्थल पर भौतिक निरीक्षण कर क्या-क्या, कब-कब पाया? सभी निरीक्षण टीपों की जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं अनुबंध दिनांक 23.04.2018 को हुआ था। जी नहीं अनुबंध में कार्य पूर्ण करने का समय 12 माह था। जी हाँ दिनांक 12.01.2021 को कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनुबंध के प्रावधान अनुसार समयवृद्धि के निर्धारण हेतु हर्जाना राशि रोकी गई। (ख) उमरगढ़ से छूलाकछार के मध्य बनाई गई पुलियों में फाउण्डेशन खोदकर बेस डाला गया तथा बेस कांक्रीट की गई है। 100 मी. सी.सी. रोड जो पुलिया के पास बनाई है, तकनीकी प्रावधान अनुसार जी.एस.बी. एवं जी 2 डालकर सी.सी. कार्य किया गया है। 200 मीटर की बनी सड़क फटी नहीं है एवं सड़क संतोषप्रद है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अनुबंधानुसार समयावधि में कार्य पूर्ण न करने पर समय-समय पर संविदाकार को नोटिस दिये गये एवं अनुबंध के प्रावधान अनुसार समयवृद्धि के निर्धारण हेतु हर्जाना राशि रोकी गई। (घ) तेन्दुहा से पवेह मार्ग में जी.एस.बी. निर्धारित मापदण्डानुसार डाली गई है। जी 2 आवश्यक नहीं था। अतः जी.एस.बी. के ऊपर सी.सी. का कार्य किया गया है। बहेरिया मार्ग में साईड शोल्डर में जी.एस.बी. एवं जी 2 की मापदण्डानुसार आवश्यकता नहीं थी। तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्ट्रेटा होने के कारण मौजूदा सतह के ऊपर कार्य किया गया। खारीबड़ी से महादेवा मार्ग में प्रावधानित अनुसार सी.सी. मार्ग का कार्य 498 मी. किया गया है। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 2100 मी. है। शेष 1602 मी. में कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग में उपयंत्री (1) श्री अनुराग शर्मा एवं श्री आशीष वर्मा (उपयंत्री), श्री व्ही.के. गोहिया (सहायक प्रबंधक) व श्री जे.के. गुप्ता (महाप्रबंधक) द्वारा समय-समय पर मार्ग का निरीक्षण किया गया तथा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा मार्ग खारीबड़ी से महादेवा, बिलकुड़ा से बहेरिया का निरीक्षण दिनांक 29.02.2020 को किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेल सामग्री क्रय करने हेतु आवंटित राशि
[खेल एवं युवा कल्याण]
17. ( क्र. 1396 ) श्री संजीव सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा जिले खेल एवं युवक कल्याण विभाग को कितनी-कितनी राशि, किस कार्य हेतु, कौन सी खेल सामग्री का क्रय किये जाने हेतु प्रदान की है? क्या उक्त सामग्री के क्रय प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन किया गया है? (ख) क्रय की कई सामग्री को किनके माध्यम से कहाँ और कब वितरित किया गया? सामग्री प्राप्तकर्ता विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) उक्त जिले में किन-किन खेलों के कोच उपलब्ध है तथा उनके वेतन भत्तों पर प्रतिवर्ष शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की जा रही है, जिन खेलों के कोच (प्रशिक्षक) नहीं हैं, उनके लिए विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ तो बतावें। यदि नहीं तो क्यों? विभिन्न खेलों में अब तक कितने खिलाड़ी भिण्ड जिले के प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं? (घ) जिले में कहाँ-कहाँ खेल मैदान, स्टेडियम स्वीकृत हैं? उनका निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। (ग) भिण्ड जिले में हैण्डबाल व कराते खेल के प्रशिक्षक उपलब्ध हैं एवं प्रश्नांकित अवधि में उनके वेतन भत्तों पर वर्षवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। शासन के सीमित संसाधनों के चलते अन्य खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। भिण्ड जिले के प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर चयनीत खिलाडियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) भिण्ड जिले के मेहंगाव एवं मिहोना/रोन में स्पोर्टस कॉम्पलेक्स निर्माण स्वीकृत है। निर्माण की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।
विकासखण्ड स्तर पर स्थापित नर्सरी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
18. ( क्र. 1407 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो विकासखण्डों लांजी तथा किरनापुर में से लांजी विकासखण्ड में अमेड़ा में नर्सरी है किन्तु किरनापुर विकासखण्ड के तहत सदर (हट्टा) की नर्सरी अब विधानसभा क्षेत्र परसवाडा के अंतर्गत आती है, इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र लांजी में केवल एक नर्सरी है, क्या शासन विधानसभा क्षेत्र लांजी के ग्राम मुर्री में नर्सरी प्रारंभ करने पर विचार करेगा? (ख) क्या शासन नीतिगत निर्णय लेते हुए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए परिसीमन पश्चात् निर्मित प्रत्येक विधानसभा में कम से कम दो नर्सरी होने पर विचार करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। (ख) विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर पर नर्सरियां स्थापित की गई हैं। अत: विधानसभा स्तर पर नर्सरियों की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।
इंजीनियरिंग माइंनिग कॉलेज की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
19. ( क्र. 1463 ) श्री
राम लल्लू
वैश्य : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि (क) क्या
जिला
सिंगरौली के
इंजीनियरिंग
माइंनिग कॉलेज
खोले जाने
हेतु वर्ष 2013 से
मा.मुख्यमंत्री
म.प्र. शासन
द्वारा
सिंगरौली
प्रवास के समय
घोषणा की गयी
है, उक्त
कार्यवाही
कहाँ-कहाँ तक
पूर्ण हो गई
हैं क्या
कॉलेज बनाने
हेतु भूमि
भी आरक्षित हो
गई है? यदि
हाँ, तो
शेष
कार्यवाही
पूर्ण कर
कॉलेज कब तक
खोला जाएगा? (ख) क्या
मा.मुख्य
मंत्री जी ने
सिंगरौली
प्रवास
दिनांक 16.01.2021 को
भी शीघ्र
कॉलेज खोलने
की घोषणा की
है, क्या
सिंगरौली में
माइंनिग
कॉलेज की स्थापना
हेतु
प्रशासकीय व
वित्तीय स्वीकृतियां
प्रदान कर
वर्ष 2021-22
में कॉलेज
खोला जायेगा?
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री ( श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) जी
हाँ। भूमि
आवंटन की
कार्यवाही हो
चुकी है। प्रकरण
में
कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। समय-सीमा
बताया जाना
सम्भव नहीं है।
(ख) माननीय
मुख्यमंत्री
जी की दिनांक 16/01/2021 की
घोषणा के
संबंध में
विभाग में कोई
दस्तावेज
उपलब्ध नहीं है।
प्रशासकीय व
वित्तीय स्वीकृति
की कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। समय-सीमा
बताया जाना
सम्भव नहीं है।
लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत मार्गों का निर्माण
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 1466 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में कितने मार्ग स्वीकृत हुये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्ध करावें। किस ठेकेदार द्वारा इन मार्गों का ठेका लिया गया है उनका नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में स्वीकृत मार्गों की कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? निविदा की प्रति उपलब्ध करावें। इन कार्य को करने की अवधि क्या थी? (ग) क्या उपरोक्त मार्गों का निर्माण किया जा चुका है? यदि हाँ तो कब? कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें। यदि उक्त मार्गों का निर्माण नहीं हुआ है तो क्यों? इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इन मार्गों का निर्माण कब तक पूरा किया जाना था? (घ) क्या वर्ष 2017-18 में स्वीकृत मार्ग विस्थापित ग्राम नया नांदनेर, नया गौंडीखेड़ा, नया पट्टन, डूंडादेह, नयाखेड़ा, सिटियागोहना, नया बिनेका, गोटीखेड़ा, गोहनादेह, नया सोनपुर, नया धारगांव एवं ग्राम चांदौन से खापा नहर सोमलवाड़ा खुर्द पॉलीटेक्निक कॉलेज इटारसी, दमदम तारारोड मार्ग का मात्र ग्रेवल कार्य किया गया है, बाकी का कार्य अपूर्ण है? यदि हाँ तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। निविदा की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) एवं (घ) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा गत पाँच वर्षों में बनाई गई सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 1469 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की गत 5 वर्षों में कौन-कौन सी रोड कितने लागत से बनाई गई है? रोडवार, तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन रिपोर्ट एवं कार्य की वर्तमान स्थिति बताते हुए जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की रोडों से सेवा शर्तें/अनुबंध क्या था? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। साथ ही यह बतायें कि उक्त रोड पर निर्माण दिनांक से प्रश्न दिनांक तक मेंटीनेन्स रिपेयर के नाम पर कितना-कितना, किस-किस वर्ष में किस-किस रोड पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के रोडों पर यदि अनुबंध से अतिरिक्त मेंटीनेन्स रिपेयर के नाम पर राशि खर्च/भुगतान किया गया है, तो कौन-कौन दोषी है? दोषी पर कब क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) के रोडों के निर्माण हेतु किस ठेकेदार को निविदा दी गई थी? फर्म का नाम/ठेकेदार का नाम/उक्त कार्य में संलग्न अधिकारियों का नाम, पद बताते हुये जानकारी देवें। साथ ही यह बतायें कि उक्त रोडों के रिपेयर मेंटीनेन्स का कार्य किस ठेकेदार अथवा फर्म को कितने रूपये में दिया गया है? उसकी सेवा शर्तें क्या हैं? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सेवा शर्तें/अनुबंध प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुबध की शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। रोड पर निर्माण दिनांक से प्रश्न दिनांक तक मेंटनेंस रिपेयर के नाम पर किये गये व्यय की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। निर्माणकर्ता ठेकेदार को ही कार्यपूर्णता दिनांक से आगामी पाँच वर्षों तक रूटीन संधारण कार्य दिया गया है। संधारण कार्य हेतु ठेके की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। सेवा शर्तें/अनुबंध प्राधिकरण द्वारा जारी निर्धारित अनुबंध की शर्तों के आधार पर किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
संजय ड्राइव से कनेरादेव मशानझिरी चौराहा तक की सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
22. ( क्र. 1555 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर के बीड़ी अस्पताल के पास संजय ड्राईव चौराहा से कनेरादेव होकर मशानझिरी चौराहा तक की सड़क निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या उक्त सड़क निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार कर शासन के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हाँ तो कितनी राशि का है? इसे कब तक स्वीकृत किया जायेगा? (ग) क्या बीड़ी अस्पताल के पास संजय ड्राईव चौराहा से कनेरादेव होकर मशानझिरी चौराहा तक की सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिससे नागरिकों को सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है? (घ) क्या शासन उक्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायेगा तथा कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी नहीं, जी नहीं। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
अधूरे धर्मश्री-भोपाल बायपास रोड निर्माण
[लोक निर्माण]
23. ( क्र. 1556 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धर्मश्री से भोपाल रोड को जोड़े जाने वाले बायपास मार्ग निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2010 में विभाग द्वारा राशि रू. 192.30 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई थी, जिसमें लगभग 2 कि.मी लम्बे मार्ग निर्माण किया जाना था, परन्तु भू-अर्जन न हो पाने के कारण लगभग 1 कि.मी. मार्ग निर्माण कराये जाने के उपरान्त 18.06.2014 से निर्माण कार्य बंद है? क्या शासन इसे पुनः प्रारंभ कराये जाने पर विचार करेगा? (ख) क्या मोतीनगर से धर्मश्री, तिली, पथरिया के मार्ग पर यातायात का अत्याधिक दबाव होने से कई सड़क दुर्घटनायें हो चुकी हैं? इसके मद्देनजर क्या शासन धर्मश्री तिराहे से भोपाल रोड को जोड़े जाने वाले बायपास मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने पर विचार करेगा? (ग) क्या इस बायपास मार्ग का निर्माण पूर्ण होने से सागर शहर के मुख्य स्थल जैसे आर.टी.ओ. ऑफिस, बी.एम.सी. एवं विश्वविद्यालय पहुँच मार्ग का यातायात दबाव कम होने से अत्याधिक राहत होगी जबकि उक्त बायपास निर्माण मार्ग की लागत भी विशेष नहीं है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, उपलब्ध लंबाई 800 मीटर में निर्माण किया गया। जी नहीं, दिनांक 18.06.2014 से नहीं अपितु दिनांक 02.02.2014 से कार्य बंद है। भू-अर्जन न होने के कारण कार्य के अनुबंध को धारा-14 में समाप्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर दिया गया है। अतः इस बायपास मार्ग के शेष निर्माण की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नही, वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। थाना मोतीनगर सागर से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नाधीन कार्य में भू-अर्जन की राशि मार्ग निर्माण की राशि की तुलना में अधिक होने तथा धर्मश्री पथरिया मार्ग का निर्माण कार्य हो जानें से उक्त बायपास मार्ग की वर्तमान आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
स्टेडियम का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 1560 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिजावर के ग्रामीण क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त स्टेडियम कहाँ पर एवं कितनी लागत का है? क्या स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या स्टेडियम में किसी प्रकार की खेल गतिविधियां वर्तमान में संचालित हो रही हैं? यदि हाँ तो कौन-कौन सी एवं किस प्रकार के खेल खेलने खिलाड़ी आते हैं? (घ) स्टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी किस की है एवं रख-रखाव हेतु व्यय किस मद से किस प्रकार किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नाधीन स्टेडियम जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत महुआझाला में रूपये 80.00 लाख लागत राशि से निर्मित है। जी हाँ। वर्तमान में स्टेडियम अच्छी स्थिति में है। (ग) जी हाँ। क्रिकेट, फुटबाल, कबड्डी आदि ग्राम पंचायत स्तरीय खेल खेलने खिलाड़ी आते है। (घ) स्टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जनपद पंचायत बिजावर की है एवं रख-रखाव हेतु आवश्यकतानुसार व्यय जनपद पंचायत की निधि से किया जावेगा।
जबलपुर की ग्राम पंचायतों में पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 1575 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में विषयांकित पंचायत के पदाधिकारियों के विरूद्ध कदाचरण एवं गबन के मामले पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध पंचायत अधिनियम अनुसार कार्यवाही की गई है? (ग) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत दोषी पदाधिकारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जिला पंचायत जबलपुर में वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में पंचायत के पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचरण एवं गबन के मामले पाये जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के अंतर्गत दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) विधान सभा क्षेत्र पन्ना अंतर्गत वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक पंजीबद्ध प्रकरणों में पारित आदेशों में की गई कार्यवाही का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
पंचायत सशक्तिकरण खाते में राशि का अंतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 1576 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत पनागर द्वारा दिनांक 06.07.2020 को 19 योजनाओं की राशि रू. 15959728 पंचायत सशक्तिकरण खाते में अंतरण की हैं? (ख) यदि हाँ तो क्यों अंतरण की हैं? (ग) क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार सहायता, विकलांग छात्रवृत्ति, विधायक, सांसद मद के कार्यों में हितग्राहियों का भुगतान जुलाई 2020 से बंद है? यदि नहीं तो किस मद से राशि का भुगतान किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि भुगतान बंद है तो कब तक जनपद पंचायत पनागर को राशि वापिस की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) पंचायतों के खातों में दीर्घकाल से विभिन्न योजनाओं/मदों की राशि जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी राशि के युक्तियुक्तकरण उपयोग एवं पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तर पर संधारित ''पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता'' में अंतरण की गई हैं। (ग) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार सहायता, विकलांग छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि जनपद पंचायत को प्राप्त नहीं होती हैं। विधायक मद, सांसद मद में निर्माण प्रगति अनुसार उपयोगिता पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जिला योजना एवं सांख्यिकी जबलपुर से राशि प्राप्त होने पर मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जा रहा हैं। अंतरण की गई राशि से निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हुये हैं। पात्र हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान राज्य स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट आफिस के धारित खातों से सीधे किया जा रहा हैं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।
चेकडैम के स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1579 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत छतरपुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिजावर में मनरेगा योजनांतर्गत अप्रैल, 2018 से प्रश्न दिनांक तक चैकडैम के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? जनपद पंचायतवार स्वीकृत राशि सहित जानकारी प्रदाय करें। सभी की भौतिक स्थिति क्या है? कितना भुगतान किया गया? शेष भुगतान कितना हैं? भुगतान लंबित होने का क्या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में चैकडेम निर्माण स्वीकृति करने का मापदण्ड क्या है? जिन स्थानों पर चैकडेम स्वीकृत किया गया उन्हें स्वीकृति प्रदाय करने के क्या कारण हैं? (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा से एक भी चैकडेम स्वीकृत नहीं हुआ? इन स्थानों पर चैकडेम स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण है। इसी प्रकार ऐसी ग्राम पंचायत जहां उक्त तिथि में 03 से ज्यादा चैकडेम स्वीकृत किए गए उनके नाम एवं स्वीकृति के वैधानिक कारण क्या है।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 75 चैकडैम स्वीकृत। जनपद पंचायतवार वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। किसी भी चैकडेम का मूल्यांकन अनुसार भुगतान लंबित नहीं है। (ख) मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार स्थल सर्वेक्षण में कार्य तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज से अनुमोदन उपरांत प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। (ग) कुल 67 ग्राम पंचायतों में चैकडेम स्वीकृत नहीं किये गये हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कार्य योजना में चैकडेम के कार्यों का चिन्हांकित नहीं किये जाने के कारण एवं ग्राम सभा का प्रस्ताव प्राप्त न होने से चैकडेम निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। उक्त तिथि में 03 से ज्यादा चैकडेम स्वीकृति वाली ग्राम पंचायतों की संख्या 08 है, जो इस प्रकार है- बड़ागांव, बरेठी, बेड़री, खैरी, सीलोन, बरद्वाहा, ईकारा, रमपुरा। चैकडेम निर्माण कार्य जल संरक्षण एवं संवर्धन श्रेणी में सर्वाधिक प्राथमिकता वाले कार्य अनुमत होने के कारण तथा स्थल उपयुक्त होने के कारण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार 03 से अधिक चैकडेम स्वीकृत किये गये हैं।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 1583 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बड़वानी जिले को कुल कितनी राशि प्रदान की गयी है? वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि अनुसार मदवार, व्यय राशि का विवरण देवें एवं योजना के संबंध में जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त शिकायतों एवं उनके जाँच प्रतिवेदन उपरान्त कि गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्न दिनांक तक कि स्थिति में देवें। (ग) मदवार व्यय राशि में से कुल कितनी राशि शासकीय एजेंसियों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों को जारी की गयी है? जनपद पंचायतवार वर्षवार, निकायवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में गैर सरकारी संगठनों को जारी कार्यादेश, कार्यादेश की स्वीकृति की नोटशीट, भुगतान की नोटशीट, कार्यादेश जारी करने हेतु अपनायी गयी प्रकिया से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति देवें। (ड.) प्रश्नांश (ग) में जारी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा की छायाप्रति वर्षवार, निकायवार, कार्यवार प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वित्त वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बड़वानी जिले को कुल राशि रूपये 295238000/- प्राप्त हुई है, वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि अनुसार मदवार, व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजनांतर्गत जिले को प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जिला बड़वानी में योजनांतर्गत गैर सरकारी संगठनों को राशि जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) एवं (ड.) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बड़वानी जिले में सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
29. ( क्र. 1584 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग की कौन-कौन सी नवीन/जीर्णोद्धार सड़कों के निर्माण कार्य प्रावधानित थे? सड़क का नाम एवं प्राक्कलन राशि किस-किस मद से पूर्ण की जाना है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कौन-कौन सी नवीन/जीर्णोद्धार सड़कों के निर्माण कार्य सांसद/विधायकों की मांग पर प्रावधानित किये गये हैं? जनप्रतिनिधि का नाम बताये। (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (क) में किस-किस सड़क का काम किस-किस निर्माण एजेंसी को दिया गया है? टेंडर का तुलनात्मक चार्ट एवं अनुबंध की शर्तों के दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ड.) सुपर विजन किस एजेंसी को दिया गया है? सुपरविजन के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। टेण्डर का तुलनात्मक चार्ट एवं अनुबंध की शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ड.) किसी को नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1614 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय द्वारा सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये भवनों की कितनी-कितनी राशि जारी की गई? (ग) क्या सामुदायिक भवनों की दूसरी किश्त प्रश्न दिनांक तक जारी नहीं कि गई है और कब तक जारी की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, राज्य वित्त आयोग मद से निर्माण कार्यों हेतु आहरण की अनुमति की कार्यवाही वित्त विभाग से प्रचलित है, अनुमति प्राप्त होने पर 02 कार्यों की लंबित राशि जारी की जावेगी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें
[लोक निर्माण]
31. ( क्र. 1618 ) श्री राम दांगोरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पंधाना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के समस्त रोड उखड़ चुके हैं, गड्ढे में सड़क हो गई है, क्या इनके रिपेयरिंग का समय खत्म हो चुका है? यदि हाँ, तो बनने के बाद एक बार भी रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई? यदि नहीं तो विभाग क्या उन ठेकेदारों को रिपेयरिंग हेतु निर्देश देगा या ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही करेगा? (ख) क्या विभाग उखड़कर समाप्त हो चुकी सड़कों के सुधार या पुनः निर्माण की योजना बना रहा है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, संधारण अंतर्गत आवश्यकतानुसार मार्ग पर विभागीय एवं ठेकेदारों द्वारा पेंच रिपेयर का कार्य सतत् कराया जा रहा है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) कोई योजना नहीं, उपलब्ध वित्तीय सीमा सीमित होने से वर्तमान में काई योजना प्रस्तावित नहीं।
विधानसभा क्षेत्र पंधाना अंतर्गत संचालित कौशल विकास केंद्र
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
32. ( क्र. 1619 ) श्री राम दांगोरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र पंधाना में कौशल विकास केंद्र वर्तमान में कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं? (ख) संचालित केंद्रों पर किस-किस केन्द्र में कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी अध्ययनरत हैं? (ग) कितने केंद्र बंद किए गए है और क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र पंधाना में कोई भी शासकीय कौशल विकास केन्द्र संचालित नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में पंधाना जिला खण्डवा में एक शासकीय कौशल विकास केन्द्र संचालित था। वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/मुख्यमंत्री कौशल्या योजना प्रारम्भ करने के कारण प्रदेश के शासकीय कौशल विकास केन्द्रों का संचालन बन्द कर दिया गया।
MPRDC द्वारा औद्योगिक अविकसित भूमि को विकसित करने की योजना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
33. ( क्र. 1639 ) श्री तरूण भनोत : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी.आर.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिये अविकसित भूमि को विकसित किये जाने के लिये क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? (ख) प्रेमपुरा जिला राजगढ़ पटना ककरी, जिला सागर, सीलखेड़ा जिला-सीहोर में औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना तैयार किये जाने के लिये कितने वित्तीय प्रावधान किये गये हैं तथा अभी तक कितनी राशि इस मद में व्यय हुई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन उद्योग लगाये जाने के लिये शासन के द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण दिया जावे।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी नहीं, अपितु अविकसित भूमियों को इच्छुक निवेशकों की मांग के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। (ख) प्रेमपुरा जिला राजगढ़, सीलखेड़ा जिला सीहोर एवं पटना-ककरी जिला सागर में औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना तैयार किये जाने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है। अपितु, पटना-ककरी जिला सागर की अधोसंरचना विकसित करने हेतु डी.पी.आर. तैयार करने रू. 4.30 लाख व्यय किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित क्षेत्रों में से पटना-ककरी, जिला सागर में उद्योग स्थापना हेतु निवेशकों की रूचि के आकंलन हेतु प्री-बुकिंग/एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमंत्रित की गई, जिसकी प्री-बुकिंग की समयावधि दिनांक 27-11-2020 से दिनांक 26-01-2021 तक निर्धारित थी। प्री-बुकिंग/एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 26-01-2021 तक 02 निवेशकों से प्री-बुकिंग/प्रस्ताव प्राप्त हुए है।
भ्रष्ट अधिकारी से राशि वसूली
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
34. ( क्र. 1644 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा महेश प्रताप बुन्देला प्रभारी सहायक संचालक उद्यान जिला पन्ना के वित्तीय एवं अन्य भ्रष्टाचार से संबंधित जाँच हेतु अपने पत्र क्रमांक 77/2020 दिनांक 30.12.2020 एवं पत्र क्रमांक 83/2021 दिनांक 05.01.2021 को प्रमुख सचिव, उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण भोपाल को दिये थे? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक कब, क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रभारी सहायक संचालक उद्यान जिला पन्ना की गत 5 वर्षों में क्षेत्रीय आमजनों व अन्य जन प्रतिनिधियों से कितनी-कितनी शिकायतें विभाग तथा शासन को प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जाँच प्रतिवेदन सहित की गई, कार्यवाही से अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में यदि उक्त अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, तो उसको उसी पद प्रभार पर क्यों रखा गया है? क्या इसके विरूद्ध गबन-ख्यानत का प्रकरण पंजीबद्ध कराते हुये अधिरोपित राशि की वसूली ब्याज सहित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है, तो प्रश्नकर्ता के पत्रों में लिखे गये बिन्दुओं एवं तथ्यों की जाँच कब तक कराकर दोषी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुये ख्यानत राशि कब तक वसूल करेंगे?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी के पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा शिकायतों की जाँच करने हेतु कलेक्टर जिला छतरपुर को लिखा गया। (ख) कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई। उन 16 शिकायतों में से आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी के पत्र दिनांक 11.02.2020 द्वारा 01 शिकायत की जाँच संयुक्त संचालक उद्यान संभाग रीवा, दिनांक 18.01.2021 द्वारा 08 शिकायतें संयुक्त संचालक उद्यान जिला सागर एवं 21.12.2020 द्वारा 07 शिकायतों की जाँच हेतु उप संचालक उद्यान संचालनालय से जाँच कराने हेतु भेजी गई है। जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (ग) जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ‘’क'', ‘’ख'' एवं ‘’ग'' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वच्छता अभियान के कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 1645 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र स्वच्छता अभियान में कौन-कौन से कार्य कराये जाते है? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में किस-किस जनपद पंचायत को कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिले में किस-किस वर्ग के लिये क्या-क्या लक्ष्य दिये गये तथा कितना-कितना कार्य हुआ एवं कितना लक्ष्य पूरा हुआ? जनपद पंचायतवार एवं पंचायतवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार समग्र स्वच्छता अभियान में किये गये कार्यों में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं घोटालों की कितनी-कितनी शिकायते कहाँ-कहाँ पर प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों की जाँच के बाद कितने जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) विधानसभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक समग्र स्वच्छता अभियान के तहत कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई तथा कितने लोग लाभान्वित हुए एवं कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? कार्य के नाम, जनपदवार, पंचायतवार, हितग्राही संख्यावार जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध के कार्य कराये जाते है। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले को प्रदाय धनराशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुरैना जिले में समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत किसी वर्ग विशेष के लिये लक्ष्य प्रदाय नहीं किया गया है, शासन से प्राप्त लक्ष्य एवं पूर्ण कार्यों की जनपद पंचायतवार एवं पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
उज्जैन संभाग के अन्तर्गत विश्राम गृह में श्रमिकों के स्वीकृत पद
[लोक निर्माण]
36. ( क्र. 1674 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के जिला एवं तहसील स्तर पर कुल कितने विश्राम गृह हैं? वर्तमान में इनकी देख-रेख हेतु कुल कितने कुशल/अकुशल श्रमिकों के पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सिर्फ संख्या बताये। (ख) उज्जैन संभाग में जिला एवं तहसील स्तर पर विश्राम गृह के पास कितने कमरे एवं कितनी भूमि है? गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल कितना बजट विभाग ने इन विश्राम गृह की व्यवस्था एवं नवनिर्मित करने के लिए दिया? प्रत्येक विश्राम गृह की जानकारी देवें। उक्त विश्राम गृह से वितीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में कितनी-कितनी आय हुई? विश्राम गृह में कक्ष आवंटन की नियमावली उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रदेश के समस्त लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह को PPP माडल के रूप में विकसित करने की विभाग की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ तो, कब-तक? (घ) विश्राम गृह नियमावली अनुसार कोई भी पात्रता प्राप्त व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक विश्राम गृह में रुक सकता है? उज्जैन सभाग के जिला एवं तहसील स्तर के विश्राम गृह के कक्षों का 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने दिन उपयोग हुआ और कितनी आय प्राप्त हुई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग, उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला एवं तहसील स्तर पर 52 विश्राम गृह हैं। इनकी देख-रेख हेतु कुशल/अकुशल श्रमिकों के कोई भी पद स्वीकृत नहीं हैं। इनमें 107 कर्मचारी कार्यरत हैं। (ख) उक्त विश्रामगृहों में कुल 173 कमरे एवं कुल 598299.06 वर्गमीटर भूमि है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल 118.64 लाख का बजट दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। प्रश्नांकित अवधि में कुल रूपये 633876.00 की आय हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। विश्रामगृहों का 2071 दिन उपयोग हुआ एवं रूपये 173465.00 की आय प्राप्त हुई।
लेबड-नयागांव फोरलेन निर्माण में अनियमितता
[लोक निर्माण]
37. ( क्र. 1675 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड-नयागाँव सड़क में नयागाँव टोल के पश्चात नयागाँव में सीमेंट फैक्ट्री की और रेल्वे ट्रेक पर अनुबंध के बावजूद ओवर ब्रिज नहीं बनने के क्या कारण रहे? अनुबंध अनुसार रेल्वे ब्रिज रोड सड़क निर्माता कम्पनी को बनाना था या सीमेंट कम्पनी को? यदि अनुबंध अनुसार ओवरब्रिज सीमेंट कंपनी को बना था तो नहीं बनने के क्या कारण रहे? विभाग द्वारा ओवर ब्रिज निर्माण के क्या-क्या प्रयास किये? (ख) क्या अनुबंध एवं नियमानुसार फोरलेन टोल सड़क पर रेल्वे ट्रेक पर ओवर ब्रिज आवश्यक है? यदि नहीं तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रतिलिपि देवें। (ग) उक्त सड़क निर्माता कम्पनी को उक्त सड़क के निर्माण में कुल कितनी लागत आई, तथा टोल प्रारम्भ होने से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि लेबड से नयागाँव तक अलग-अलग टोल पर वसूली गयी? कुल वसूली गयी राशि बतायें। (घ) क्या उक्त सड़क निर्माता कम्पनी ने सड़क की लागत राशि दिसंबर 2020 तक पूर्ण रूप से मय ब्याज वसूल कर ली है फिर भी अनुबंध में लगभग 10 वर्ष अधिक टोल वसूलने में विभाग ने निर्माता कम्पनी को किस फार्मूले के तहत दुगना समय दिया? नियम फार्मूले से अवगत कराये। क्या इसकी समीक्षा पुन: कर टोल समय को कम किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। लेबड-नयागाँव सड़क में नयागाँव टोल के पश्चात नयागाँव में सीमेंट फैक्ट्री की और रेल्वे ट्रेक पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान अनुबंध में नहीं था। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) अनुबंध में नयागाँव में सीमेंट फैक्ट्री की और रेल्वे ट्रेक पर ओवर ब्रिज का प्रावधान नहीं था, रेल्वे द्वारा विद्यमान रेल्वे क्रासिंग पर रोड ओव्हर ब्रिज का निर्माण तब प्रस्तावित किया जाता है जब लेवल क्रासिंग पर यातायात घनत्व एक लाख या उससे अधिक टीवीयू हो। नियम की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही चयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 1680 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के चयन का आधार क्या है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रारम्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना SECC-2011 की सूची के आधार पर चिन्हित हितग्राहियों में से किया जाना था? यदि हाँ तो छतरपुर विकासखंड की उक्त सूची प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में विकासखंड छतरपुर की सूची में से हितग्राही चयन हेतु गठित टीम/जाँच दल में किसे शामिल किया गया था? सभी के नाम, पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करें। किन-किन बिन्दुओं की जाँच उक्त टीम को कहाँ करनी थी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में प्रांरभ में किन-किन हितग्राहियों को टीम ने पात्र एवं अपात्र घोषित किया? सभी के कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। (ड.) प्रश्नांश (घ) के अनुक्रम में पहली बार पात्रता चयन उपरांत ऐसे कौन-कौन से हितग्राही हैं जिनकी पात्रता बाद में परिवर्तित की गई थी, उनके नाम, पता एवं पात्रता परिवर्तन के कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। पात्रता परिवर्तन किसने की? प्रश्न दिनांक तक हितग्राहियों में किन-किन का आवास पूर्ण हो चुका, किन-किन का निर्माणाधीन है, किन-किन का प्रांरभ नहीं हो सका? कारणों सहित जानकारी प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। उक्त टीम द्वारा क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क में उल्लेखित नियमानुसार बिन्दुओं पर जाँच की गई। (घ) अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। शेष हितग्राही क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र होने के कारण सभी के आवास स्वीकृत किये गए। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-छ: अनुसार है।
पशु शेड निर्माण हेतु शासन मापदण्ड
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 1681 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनातंर्गत पशु शेड स्वीकृत किए जाने के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश एवं मापदण्ड है? कैसा निर्माण किया जाना था? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक पशु शेड निर्माण हेतु कितने कार्य स्वीकृत हुये? पंचायतवार, संख्यात्मक जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में स्वीकृत सभी पशु शेडों की भौतिक स्थिति क्या है? कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितना भुगतान किया गया? कितना शेष है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में स्वीकृत कार्यों में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? निर्मित सभी पशु शेड निर्धारित मापदण्डानुसार हैं? यदि नहीं तो कौन-कौन से? इन्हें मापदण्डानुसार निर्माण करवाने हेतु कौन अधिकृत हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विभाग के पत्रक्र. 1237/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 31.05.2019 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गौवंशीय पशु (गाय व भैंस), बकरी तथा कुक्कुट पालन हेतु शेड निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जो कि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 62 पशु शेड निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी उत्तरांश (ख) के परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
59 बी.ओटी.रोड की टोल वसूली की अवधि गणना
[लोक निर्माण]
40. ( क्र. 1685 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.ओ.टी. अन्तर्गत प्रारम्भ 57 तथा प्रगति पर 02 मार्ग के यातायात की मात्रा तथा लागत अनुसार वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन संबंधी नोटशीट, गणना की प्रति उपलब्ध करावें, तथा बतावें कि आंकलन में जिन आंकड़ों को शामिल किया जाता है, वे निजी एजेन्सी/कंसलटेंट द्वारा दिये जाते हैं या शासन स्तर पर संग्रहित किये जाते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें कि वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन करने में किसी कास्ट अकाउन्टेट या चार्टर्ड अकाउन्टेड की सलाह की जाती है, या अधिकारी स्तर पर ही तय किया जाता है या डी.पी.आर. अनुसार ही तय कर लिया जाता है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 57 टोल रोड पर प्रारम्भ से जनवरी 2021 तक कुल कितनी-कितनी राशि वसूली गई? टोल रोड अनुसार जानकारी दें तथा बतावें कि किस-किस टोल रोड पर लागत से अधिक राशि वसूली जा चुकी हैं? (घ) क्या असत्य आंकड़ों के आधार पर बने अनुबंध को निरस्त नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या 59 बी.ओ.टी.रोड के वित्तीय व्यवहार्यता के आंकलन का पुनः मूल्यांकन कर उचित कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। आंकलन में शामिल आंकड़ें कंसलटेंट द्वारा दिये जाते हैं। (ख) वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन फिजिबिलिटी कंसलटेंट एवं अधिकारी स्तर पर तय किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (घ) जी नहीं। भोपाल-देवास एवं जावरा-नयागांव चार लेन मार्ग के अनुबंध में मार्ग पर ट्रेफिक के आधार पर कंसेशन अवधि को कम या बढ़ाये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष समस्त बी.ओ.टी. अनुबंधों में आर्टिकल 29 में टारगेट दिनांक पर टारगेट ट्रेफिक के आधार पर कंसेशन अवधि को कम या बढ़ाये जाने का प्रावधान है। अनुबंध के आर्टिकल 29 के अनुसार ट्रेफिक गणना उपरांत आंकलन कर कंसेशन अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।
बीज खरीदी में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
41. ( क्र. 1687 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में प्रश्न दिनांक तक किस फसल के कितनी मात्रा में तथा कितनी राशि के बीज खरीदे गये? फसलवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीज किस-किस व्यक्ति/कम्पनी से किस दर से किस मात्रा में कितनी राशि के किस दिनांक को खरीदे गये तथा भुगतान किस दिनांक को किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के बीज की गुणवत्ता का विभाग स्तर पर परीक्षण करवाया गया? यदि हाँ, तो परीक्षण की रिपोर्ट देवें तथा बतावें कि परीक्षण उपरांत यदि बीज खराब निकले तो विक्रेता पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में खरीदे गये बीज में कितने वितरीत किये गये तथा कितने बीज का कोई उपयोग नहीं हो पाया तथा खरीदी में अनियमितता के प्रकरण पाये गये तो उसकी जानकारी दें। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की बीज खरीदी की ऑडिट रिपोर्ट देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
डिवाइडर
निर्माण के
कार्य
[लोक निर्माण]
42. ( क्र. 1692 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नोहटा में डिवाइडर का निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो यह निर्माण कार्य कब किया गया तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ख) क्या डिवाइडर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत एजेंसी को किस अधिकारी द्वारा कार्य की जाँच कर उपयुक्त एवं संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र दिया गया? (ग) निर्माण एजेंसी को टेंडर के तहत कब तक डिवाइडर रख-रखाव का अनुबंध था एवं एजेंसी द्वारा क्या रख-रखाव किया गया? क्या वर्तमान में डिवाइडर क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई तथा इसका पुन: निर्माण कब तक होगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत दमोह-जबलपुर मार्ग परियोजना के प्रथम होमोजीनियस सेक्शन के अंतर्गत ग्राम नोहटा में डिवाईडर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। इस मार्गखण्ड का प्रोविजनल कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिनांक 31.03.2013 को जारी किया गया है। दमोह-जबलपुर मार्ग परियोजना का कार्य बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत पूर्ण किया गया है, जिसका आईटम वाईज व्यय का संधारण नहीं किया जाता, अतः उक्त आईटम की व्यय राशि की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) मार्ग परियोजना के स्वतंत्र अभियंता मेसर्स ली एसोसियेट साउथ एशिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मार्ग के अंतर्गत समस्त कार्यों की जाँच कर उपयुक्त एवं संतोषजनक पाये जाने पर दमोह-जबलपुर मार्ग के प्रथम होमोजीनियस सेक्शन का प्रोविजनल कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिनांक 31.03.2013 को जारी किया गया, जिसमें ग्राम नोहटा में डिवाइडर का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। (ग) दिनांक 30.04.2022 दोपहर 12:00 बजे तक कंसेशन अवधि है, जी नहीं। जी हाँ। मार्ग के संधारण हेतु संबंधित निवेशकर्ता जिम्मेदार है, संबंधित कंसेशन अनुबंध के प्रावधान अनुसार म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा निवेशकर्ता को उक्त सुधार हेतु लेख किया गया। वर्तमान में सुधार हेतु लेख किया गया है एवं अनुबंध के अंतर्गत यथाशीघ्र सुधार कार्य कराया जाएगा।
चांचौड़ा विधान सभा के तालाब निर्माण से संबंधित
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 1699 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंचाई विभाग द्वारा आपके पंचायत विभाग को अग्रेषित चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न तालाब योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। (ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। (ग) चांचौड़ा विधान सभा की निर्माणाधीन एवं लंबित सिंचाई योजनाओं की जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 16.12.2020 द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 21 तालाब/स्टापडेम के निर्माण कार्यों की सूची भेजी गयी थी, जो कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राघोगढ़ द्वारा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गुना को भेजी गयी। प्रस्तावित कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सिंचाई योजना निर्माणाधीन नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों दी जाने वाली राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 1700 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में से कितनी राशि का खर्च ग्राम पंचायत अपने स्वविवेक से जन कल्याणकारी कार्य हेतु कर सकती है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत विगत वर्षों में चांचौड़ा विधान सभा में विभिन्न पंचायतों द्वारा किन-किन कार्यों में इस राशि का उपयोग किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा ग्राम पंचायतों को प्राप्त आवंटन निर्धारित मदों हेतु ही प्राप्त होता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत ही व्यय किया जाता है। शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वविवेक से व्यय करने का प्रावधान नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रावधान नहीं होने से जानकारी निरंक है।
स्वीकृत विभागीय कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 1707 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग जिला सीहोर द्वारा विगत 05 वर्षों में कितने विभागीय कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) क्या स्वीकृत कार्यों में टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई? कितने कार्य पूर्ण किये गये? वर्तमान में विभागीय कार्य की स्थिति क्या है? (ग) विभागीय कार्यों में से कितने कार्य गुणवत्ता विहीन पाये गये हैं? इस हेतु जवाबदार अधिकारी/कर्मचारी पर क्या एवं कब-कब कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक कराए जाने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
ग्राम पंचायत को स्वीकृत राशि द्वारा कराये गये निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 1710 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत सीहोर द्वारा अधोसंरचना विकास अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की प्रावधानित राशि 180 लाख एवं 190 लाख में कितने कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) उक्त वर्षों में राशि शासन से अप्राप्त होने के उपरांत कार्य स्वीकृत किये जाकर किस मद से ग्राम पंचायतों ने नियम विरूद्ध राशि भुगतान की गई? (ग) उक्त कार्यों की स्वीकृति होने के उपरांत किस निर्देशानुसार निरस्त किये गये? निरस्त किये गये कार्यों में जारी राशि जिला पंचायत सीहोर कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों से किन निर्देशों के आधार पर राशि वापस मांगी गई? किन कार्यों की राशि ग्राम पंचायत द्वारा कितनी राशि वापस की गई, उक्त कार्यों के राशि वापस करने की स्थिति में ईपीओ क्रमांक एवं दिनांक व राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) उक्त कार्यों में ग्राम पंचायतों के द्वारा कितना निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था एवं कितना कार्य पूर्ण कर दिया है? राशि वापस होने के कारण वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें। यदि कार्य पूर्ण हो गये तो शेष राशि का भुगतान किस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया? (ड.) उक्त कितने कार्यों की राशि आज दिनांक तक अप्राप्त है? उक्त अप्राप्त राशि के लिए जिला पंचायत सीहोर के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उक्त अप्राप्त राशि कब तक अधिकारियों से वसूल कर निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वर्ष 2016-17 में राशि 180 लाख से अधोसंरचना मद से 145 निर्माण कार्य एवं वर्ष 2017-18 में राशि 190 लाख से अधोसंरचना विकास मद से 132 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। (ख) जिला पंचायत सीहोर में उपलब्ध विभिन्न मदों की शेष राशि से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की राशि का भुगतान किया गया। (ग) कार्य निरस्ती आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ''ब'' अनुसार है। (घ) 06 कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के सरल क्रमांक 10, 13, 14, 15, 99 एवं 131 में उल्लेखित है। शेष स्वीकृत कार्य निरस्त कर दिये गये थे। 06 कार्यों की शेष राशि का भुगतान विभिन्न मदों से किया है। (ड.) 06 निर्माण कार्य जिनकी सीसी जारी हो चुकी है एवं जनपद पंचायत सीहोर की ग्राम पंचायत बांसिया की राशि मात्र 20,000/- अप्राप्त है। वर्ष 2016-17 की धनराशि आहरण किये जाते समय लेखाधिकारी श्री विजय सिंह कुशवाह पदस्थ थे एवं 2017-18 की धनराशि के आहरण किये जाते समय श्री अमन पस्तोर जिला कोषालय अधिकारी जिला पंचायत सीहोर में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त थे। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2369 दिनांक 19.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित कर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की राशि लैप्स होने के संबंध में तथ्यात्मक विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। विस्तृत जाँच उपरांत ही किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।
कटनी जिले में खेल परिसर और सुविधाओं की उपलब्धता
[खेल एवं युवा कल्याण]
47. ( क्र. 1720 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी-जिले में शासन/विभाग एवं अन्य संस्थाओं/विभागों के कौन-कौन से खेल परिसर एवं मैदान कब से कहाँ-कहाँ निर्मित हैं? इन परिसरों/मैदानों में किन-किन खेलों, प्रशिक्षणों और किस स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हैं? (ख) कटनी-जिले के किन-किन स्थानों पर नवीन खेल परिसरों एवं खेल मैदानों के निर्माण के क्या प्रस्ताव एवं योजनायें/परियोजनायें शासन एवं विभाग स्तर पर पर कब से प्रस्तावित और लंबित हैं और इन योजनाओं/परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किया जाकर तथा किस प्रकार और कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? (ग) मुडवारा-विधानसभा अंतर्गत विगत-03 वर्षों में किन-किन खेल-प्रतियोगिताओं का कब-कब, किन संस्थाओं और शासकीय विभागों द्वारा कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया और किन-किन खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल मैदान/परिसरों एवं सुविधाओं के अभाव में नहीं किया जा सका? (घ) युवा-कल्याण की कौन-कौन सी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वन किया जाता हैं? कटनी-जिले में विगत-03 वर्षों में किन-किन योजनाओं का किस प्रकार क्रियान्वन एवं कौन-कौन कार्यक्रमों का कब-कब और कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया? (ङ) विगत-03 वर्षों में कटनी में विभागीय-कार्यक्रमों तथा खेल-प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खेल-मैदान एवं परिसरों के उन्नयन और नवीन निर्माण के क्या–क्या प्रस्ताव मांगे गये और जिला कार्यालय-कटनी द्वारा कब और क्या प्रस्ताव प्रेषित किए गए? (च) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी द्वारा पहल कर प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदत्त कर कार्य प्रारम्भ कराएं जायेंगे? यदि हाँ, तो कब-तक? नहीं,तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिले में शासन, विभागों एवं अन्य संस्थाओं के खेल परिसरों में आयोजित किए जाने वाले खेलों, प्रशिक्षणों एवं प्रतियोगिताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान में फारेस्टर खेल मैदान कटनी में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनान्तर्गत खेल अधोसरचना निर्माण हेतु राशि रूपये 10.00 करोड़ की केन्द्रीय सहायता स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को विभागीय पत्र क्रमांक एफ 2-22/2020/नौ दिनांक 29.09.2020 द्वारा भेजा गया है। भारत सरकार की स्वीकृति उपरांत ही निर्माण संभव है, जिसकी निश्चित तिथि वर्तमान में बतायी जाना संभव नहीं है। (ग) मुड़वारा विधानसभा अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में जिले की संस्थाओं और शासकीय विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। किन-किन खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल मैदान परिसरों एवं सुविधाओं के अभाव में नहीं हो सका इसकी जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में विभागीय कार्यक्रमों तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों के प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है एवं खेल मैदान एवं परिसरों के उन्नयन और नवीन निर्माण कार्य के प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 4 (ए) अनुसार है। (च) हाँ। खेल परिसर मैदानों के उन्नयन के सभी कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा, नवीन निर्माण के अन्तर्गत फारेस्ट खेल मैदान में खेल परिसर निर्माण हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता स्वीकृति उपरांत ही निर्माण आरंभ किया जाना संभव हो सकेंगा, जिसकी निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।
कटनी जिले में सरोवरों एवं जलाशयों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 1721 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक – 552, दिनांक -17/03/2020 के प्रश्नांश (क) क्या था? क्या उत्तर दिया गया था एवं दिया गया उत्तर किस प्रकार प्रश्न के अनुरूप था? स्पष्ट करें और उत्तरानुसार जाँच प्रतिवेदन और प्रश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) जाँच प्रतिवेदन में किस नाम/पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों की क्या-क्या अनियमितता किस जांचकर्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन से कब प्रतिवेदित की गयी? (ग) प्रश्नांश (ख) क्या सरोवरों का निर्माण अनियमितता ज्ञात होने के बाद भी बालाजी कृपा कंपनी से कराया गया? यदि हाँ, तो क्यों और क्या सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक, सरोवरों के निर्माण-कार्यों के कार्य-कार्यक्रमों (कब-कब, क्या-क्या कार्य प्रारम्भ और पूर्ण किए गए) और कार्यों के पर्यवेक्षन/निरीक्षण एवं माप और देयकों की जानकारी से अवगत कराए? (घ) मुख्यमंत्री सरोवर योजना में कटनी-जिले में प्रस्तावित/स्वीकृत सरोवरों में कितने पानी का संग्रहण एवं किस क्षेत्र/क्षेत्रफल में सिंचाई होने और अन्य क्या लाभ होने का आंकलन किया गया था? प्रश्न दिनांक तक सरोवरों में कितने पानी का संग्रहण हुआ, कितने क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुयी और क्या अन्य लाभ परिलक्षित हुये? (ङ) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कटनी-जिले में सरोवरों के निर्माण की निविदा में अनियमितता का संज्ञान न लेने और दोषपूर्ण तरीके से निर्माण होने देने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर से जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2019 को विभाग को भेजा गया। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। निविदाकार मेसर्स बालाजी कृपा कंपनी की दरें न्यूनतम होने के फलस्वरूप निविदाएं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत थीं अत: सितम्बर 2018 में अनुबंध एवं कार्यादेश दिये गये। अनुबंध के समय निविदा प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी जानकारी संज्ञान में नहीं थी साथ ही निर्माण में अनियमितता संबंधी भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुईं थीं, अत: अनुबंधित निर्माण एजेन्सी से कार्य कराया गया है। निविदाकार द्वारा अक्टूबर 2018 में 02 कार्य प्रारंभ किये गये एवं दिसम्बर 2019 में पूर्ण करा दिये गये। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–‘स’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है। (ड.) अनियमितता के लिए संबंधित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर आरोप पत्र जारी किये गये हैं। चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें समय लगना संभावित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्वालियर जयारोग्य चिकित्सालय में एक हजार बिस्तर के अस्पताल का भवन निर्माण
[लोक निर्माण]
49. ( क्र. 1765 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जयारोग्य चिकित्सालय परिसर में एक हजार बिस्तर के अस्पताल की भवन निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? निर्माण एजेन्सी का नाम, पता तथा कार्यादेश कब जारी किया गया, पूर्ण जानकारी दिया जावे। (ख) कार्य निर्माण की समय-सीमा क्या है? जनवरी 2021 तक कितना प्रतिशत कार्य निष्पादित हो चुका है, कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं? (ग) निर्माण की शर्तों के विपरीत, सीमेन्ट, ईंट, चम्बल प्रतिबंधित रेत के उपयोग का भौतिक सत्यापन किन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? (घ) क्या उक्त प्रतिबंधित रेत के उपयोग की शिकायत जनप्रतिनिधि द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है? उस पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) अनुमानित लागत रू. 338.46 करोड़ है। एजेन्सी मैसर्स जे.पी. स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. राजकोट गुजरात। कार्यादेश दिनांक 17.12.2018 को जारी किया गया। (ख) निर्माण कार्य 16.06.2021 तक की समय-सीमा है। जनवरी 2021 तक ब्लॉक-''सी'' में 60 प्रतिशत ब्लॉक-''बी'' में 10 प्रतिशत और ब्लॉक-''ए'' में 40 प्रतिशत कार्य निष्पादित हो चुका है। कोविड-19 में लॉकडाउन एवं पुराने भवनों को तोड़ने के कारण कार्य की गति धीमी हुई। (ग) अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सीमेन्ट, ईंट, रेत आदि का उपयोग किया जा रहा है। जिनका भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है। (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सुमावली विधानसभा के ग्राम बागचीनी (पायथा) खेल मैदान निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 1766 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के ग्राम बागचीनी (पायथा) में खेल मैदान के निर्माण की स्वीकृति कब व कितनी राशि की दी गई थी? (ख) क्या विभाग द्वारा खेल मैदान निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराई गई थी? यदि नहीं तो क्या कारण रहे जिससे निर्माण एजेन्सी को वर्ष (2016, 2017, 2018) में कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई आई, जिसका समाधान शासन स्तर पर नहीं कराया गया। (ग) जनवरी 2021 की स्थिति में प्रक्रिया बंद है या प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) खेल मैदान बागचीनी (पायथा) की प्रशासकीय स्वीकृति कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश क्रमांक 4433/खे.मै./2017 मुरैना दिनांक 25.03.2017 द्वारा राशि रू. 80.00 लाख जारी की गई थी। (ख) जी हाँ। खेल मैदान बागचीनी (पायथा) में चयनित भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। (ग) जी हाँ। पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 4802/पं.राज/आर-2/2018 भोपाल दिनांक 06.04.2018 द्वारा उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई है।
कार्यपालन यंत्री ग्वालियर को लिखे पत्रों की जांच
[लोक निर्माण]
51. ( क्र. 1774 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर को लिखे पत्र क्र. 135 दिनांक 16/11/2020 एवं पत्र क्र 158 दिनांक 18/12/2020 की प्रति दें। क्या नयागाँव-चीनौर रोड जिसकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया है उसकी जाँच हेतु लेख किया था? यदि हाँ तो क्या प्रश्नकर्ता विधायक को उसकी गुणवत्ता की जाँच कर जानकारी उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी, ठेकेदार दोषी हैं, उनके नाम स्पष्ट करें। क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक? क्या इस गुणवत्ताहीन रोड की जाँच हेतु भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जावेगी? क्या उसमें प्रश्नकर्ता विधायक को भी रखा जावेगा? (ख) पत्र क्र 158 दिनांक 18/12/2020 के संदर्भ में कार्यपालन यंत्री द्वारा लिखे पत्र क्र 8614 दिनांक 23/12/2020 को प्रस्तुत करें। उक्त पत्र पर प्रश्न दिनांक तक निर्मì