मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आयुष्मान
योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( *क्र. 732 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार करने वाले भोपाल जिले के किन-किन अस्पतालों को गड़बड़ी के चलते नोटिस दिये गये हैं तथा आगामी आदेश तक योजना के अंतर्गत उपचार करने से मना किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से अस्पताल दोषी पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा कौन से अस्पताल जांच में निर्दोष पाये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ अस्पतालों में आंशिक त्रुटि पाई गई, परंतु उन्हें प्रश्न दिनांक तक योजना के अंतर्गत उपचार करने की अनुमति नहीं दी गई? यदि हाँ, तो कब तक उपचार हेतु अनुमति दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तरपेड समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
2. ( *क्र. 502 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छतरपुर विकासखण्ड अंतर्गत स्वीकृत तरपेड समूह जल प्रदाय योजना की अद्यतन स्थिति क्या है? कार्य कब तक पूर्ण होकर नल-जल प्रदाय करने की क्या तिथि निर्धारित है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : छतरपुर विकासखण्ड अंतर्गत स्वीकृत तरपेड समूह जलप्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार के माध्यम से प्राप्त दर अस्वीकृत की गई थी। निविदा के द्वितीय आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की गई। निविदा के पुन: आमंत्रण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना के कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं। योजना के कार्य पूर्ण होकर नल से जल प्रदाय करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सा देयकों का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( *क्र. 838 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों/मेडिकल बिल के भुगतान के निर्देश जारी किये गये हैं? निर्देश के अनुसार शहडोल व रीवा जिले में कितने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें शहडोल व रीवा जिले में लंबित हैं, का विवरण कर्मचारीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या श्री धानेन्द्र प्रसाद गौतम, प्राथमिक शिक्षक पूर्व मा.वि. लक्ष्मणपुर संकुल हायर सेकेण्डरी रौरा जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान की किडनी ट्रांसप्लांट 2018 में इंदौर अस्पताल में कराया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्राथमिक शिक्षक के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयक दिनांक 14.02.2022 रूपये 169716.00, दिनांक 28.02.2022 रूपये 399019.00, दिनांक 16.03.2022 रूपये 400000.00, दिनांक 12.03.2022 रूपये 389910.00, दिनांक 11.10.2022 रूपये 129107.00 ये बिल संकुल कार्यालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा के माध्यम से उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें जिला रीवा को भेजे गये जिन पर आज तक कार्यवाही लंबित है, क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों को उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा के शाखा प्रभारी एवं संबंधित लिपिक द्वारा जबरन व्यक्तिगत हितपूर्ति न होने के कारण बिल वापस किया गया? इसके लिये इन दोषी जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे, साथ ही श्री गौतम के देयकों का भुगतान कब तक करा देंगे? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के मेडिकल बिलों/चिकित्सीय देयकों के भुगतान न करने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे, साथ ही समय पर लंबित देयकों के भुगतान बावत् क्या निर्देश देंगे, अगर नहीं तो क्यों।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, अपितु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सक देयकों/मेडिकल बिल के भुगतान हेतु प्रदेश में म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 को दिनांक 03.08.2022 से प्रवृत्त किया गया है। शहडोल व रीवा जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्राथमिक शिक्षक के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों की स्थिति एवं लंबित देयकों के कारण सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा के शाखा प्रभारी एवं संबंधित लिपिक द्वारा जबरन व्यक्तिगत हितपूर्ति न होने की कोई भी शिकायत आज दिनांक तक प्राप्त नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। श्री गौतम द्वारा स्वयं, शिक्षा विभाग एवं अधिष्ठाता, एस.एस. मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के आपत्तियों का निराकरण होने पर नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा। निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है। (ड.) जी नहीं। उपरोक्त के संदर्भ में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लंबित देयकों के संबंध में नियमानुसार देयकों की प्रस्तुति होने पर ही भुगतान की उचित कार्यवाही की जाती है।
जल जीवन मिशन अन्तर्गत स्वीकृत नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
4. ( *क्र. 528 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं? योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें। (ख) स्वीकृत नल-जल योजना अन्तर्गत कितनी नल-जल योजना के टेंडर लगाये जा चुके हैं, कितनी नल-जल योजना के टेंडर स्वीकृत किये जा चुके हैं, कितनी नल-जल योजना के कार्य आदेश किये जा चुके हैं? कार्य आदेश कब जारी किये गए हैं? कार्य आदेश किन फर्मों को जारी किये गए हैं, जारी कार्य आदेशों में किन-किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं किन ग्रामों में आज दिनांक तक ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? जिन ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की जल जीवन मिशन अन्तर्गत शेष रहे 53 ग्रामों की नल-जल योजना के प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं? लंबित रहने के क्या कारण हैं? इन प्रस्तावों में विभाग द्वारा कब तक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? विलंब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 113 योजनाएं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 113 योजनाओं के टेण्डर लगाये जा चुके हैं, जिसमें से 108 योजनाओं के टेण्डर स्वीकृत होकर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेष 53 ग्रामों के लिये योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
बरगी नहर का कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
5. ( *क्र. 479 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में स्लीमनाबाद में नर्मदा/बरगी नहर का निर्माण कब से चल रहा है? अभी तक किस-किस कार्य में कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यवार राशिवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) सतना जिले तक नर्मदा जल पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा? सतना जिले में पानी पहुंचाने के लिये नहरों का निर्माण कहां से कहां तक पूर्ण हो चुका है, रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों को नहर से सिंचाई का लाभ मिलेगा? (ग) फरवरी 2022 एवं मार्च 2022 टनल हादसे में कितने मजदूरों की मौत हुई थी, कितने घायल हुये, किसकी लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुई? प्रकरण की जांच कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित उपलब्ध करावें। (घ) नर्मदा/बरगी नहर निर्माण प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कब-कब ऑडिट की गई? ऑडिट रिपोर्ट अनुसार कितनी राशि का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया? उसकी वसूली कब तक कराई जायेगी? साथ ही यह स्पष्ट करें कि निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि से प्रश्न दिनांक तक परियोजना में कुल कितना कार्य किया जा चुका है एवं कितना कार्य शेष है? उक्त योजना का लाभ कब तक आम जनता, किसानों को प्राप्त हो सकेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कटनी जिले में दांयी तट नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2008 से चल रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सतना जिले तक नर्मदा जल अक्टूबर 2023 तक पहुँचाया जाना लक्षित है। सतना जिले में पानी पहुँचाने के लिये दांयी तट मुख्य नहर का 197 कि.मी. तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल लम्बाई 131.400 कि.मी. में से नागौद-सतना शाखा नहर का निर्माण कार्य 33.00 कि.मी. तक पूर्ण हो चुका है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। सतना जिले के मैहर, अमरपाटन एवं रामपुर बघेलान क्षेत्र में पानी पहुँचाने हेतु मुख्य नहर से 39.00 कि.मी. लंबाई की रीवा शाखा नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) निर्माणाधीन शॉफ्ट के क्षतिग्रस्त हो जाने से 2 मजदूरों की मृत्यु हुई थी एवं 7 मजदूरों को हल्की चोट आई थी। प्रकरण की जांच सदस्य (अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा की गई थी। जांच में कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। अभिलेखों के अनुसार 3 प्रकरणों में वसूली की जाना थी, जिसमें एक प्रकरण में वसूली पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है, अतः निर्णय होने तक वसूली की कार्यवाही स्थगित है। अन्य प्रकरण में माध्यस्थम अभिकरण का निर्णय प्राप्त हो गया है एवं वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परियोजना का कार्य 66 प्रतिशत पूर्ण है। शेष कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। परियोजना का लाभ जबलपुर जिले के कृषकों को प्राप्त हो रहा है। कटनी, सतना एवं रीवा जिले के कृषकों को योजना की पूर्णता उपरान्त वर्ष 2025 तक लाभ प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है।
ओंकारेश्वर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
6. ( *क्र. 635 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? इसकी लागत क्या थी? कार्य पूर्ण होने का दिनांक क्या था तथा आज दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है एवं कितना कार्य शेष बचा है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या कारण हैं? (ख) इस परियोजना में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र का कितना कमांड एरिया है? आज दिनांक तक कितने रकबे में पानी दिया जा रहा है एवं कितना रकबा शेष है? (ग) क्या परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (घ) क्या परियोजना की नहरों की मरम्मत की गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां की गयी और कितनी धनराशि व्यय की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण का निर्माण कार्य दिनांक 27.03.2008 को प्रारंभ किया गया है। अनुबंध अनुसार कार्य की लागत राशि रू.193.00 करोड़ है एवं पूर्णता की दिनांक 26.09.2010 तक थी। वर्तमान तक 94.10 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 5.9 प्रतिशत निर्माण कार्य शेष है। निर्माण कार्य पूर्ण न होने के मुख्य कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की टीम के निर्देशानुसार ग्राम सभाओं से अनुमोदन एवं सहमति के पश्चात ही नहर निर्माण कार्य करवाया जाना तथा नर्मदा नदी से 2 कि.मी. की परिधि में आने वाले 17 ग्रामों की ग्राम सभाओं में नहर निर्माण से असहमति है। (ख) ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण में महेश्वर विधान सभा का 18,676 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र है। वर्तमान में 14,898 हेक्टेयर में पानी दिया जा रहा है। 3,778 हेक्टेयर नर्मदा नदी से 2 कि.मी. की परिधि में आने वाला कमाण्ड क्षेत्र है, जो ग्राम सभाओं की असहमति के कारण निर्माण कार्य नहीं होने के कारण शेष है। (ग) परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2022 को जारी किया गया है। (घ) नहरों की मरम्मत निर्माण एजेंसी के माध्यम से माह 06/2022 तक करवाया गया है। विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत पर वर्तमान तक कोई व्यय नहीं किया गया है।
आयुष्मान योजनांतर्गत किया गया भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( *क्र. 553 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में 31 जनवरी की स्थिति में बतावें कि आयुष्मान योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कितना-कितना भुगतान किन-किन निजी अस्पतालों को कितने मरीजों के इलाज के लिये किया गया? वर्षवार अस्पताल के नाम, पता, मरीज की संख्या तथा भुगतान की राशि सहित जानकारी देवें। (ख) दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक कितने अस्पतालों में आयुष्मान योजना में कितनी राशि का घोटाला पाया गया है, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर कितनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन दिए गए हैं? किस-किस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा कितने के खिलाफ प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है? (ग) आयुष्मान योजना में घोटाले पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए हैं तथा अभी हुए घोटाले में लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (घ) चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड तथा चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड चैरिटेबल के खिलाफ आयुष्मान योजना में कितनी राशि का घोटाला पाया गया तथा कितनी राशि की वसूली की गई या नोटिस दिया गया?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) कोई घोटाला नहीं पाया गया है। अस्पतालों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पाये जाने पर 03 अस्पतालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। 03 अस्पतालों के विरूद्ध प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है। (ग) अस्पतालों में प्राप्त अनियमितताओं के आधार पर अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों के उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार अस्पतालों को योजनांतर्गत असंबद्ध, विषय विशेषज्ञता से असंबद्ध, अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की गई है। कोई घोटाला नहीं पाया गया है और न किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (घ) चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड तथा चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड चैरिटेबल के खिलाफ आयुष्मान योजना में कोई घोटाला नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
8. ( *क्र. 629 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दमोह के लिए लिखे गए, पत्रों के माध्यम से कार्यों की जानकारी एवं कार्य कराए जाने के संबंध में पत्र भेजे गए? यदि हाँ, तो पत्रों की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार भेजे गए पत्रों के संबंध में, विभाग द्वारा पत्र पर क्या कार्यवाही की गई एवं प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? पत्रवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नकर्ता के पत्रों की अनदेखी करने एवं गंभीरता से ना लेने के क्या कारण थे? क्या प्रश्नकर्ता के पत्रों को गंभीरता से नहीं लेने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) पत्रों पर यथोचित कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जल-जीवन मिशन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
9. ( *क्र. 581 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी एवं विधानसभावार प्राप्त आवंटन की जानकारी प्रदान की जाए? (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन का कार्य स्वीकृत हुआ? कितने कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत हैं? कार्य का नाम एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी सहित उपलब्ध करायें। (ग) क्या जल जीवन मिशन कार्य वाले ग्रामों में कार्य एजेंसी द्वारा गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोद दिया गया हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है? (घ) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल जीवन मिशन की स्वीकृति अपेक्षित है? इन ग्रामों में कब तक जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विधानसभावार आवंटन प्राप्त नहीं होता है, ग्वालियर जिले को प्रश्नाधीन अवधि में उक्त कार्यक्रम में राशि रूपये 10288.55 लाख का आवंटन दिया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) पाइप-लाइन बिछाने हेतु तकनीकी आवश्यकता के अनुसार गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोदा जाता है तथा पुन: निर्माण कर यथा स्थिति में लाया जाता है। ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जल जीवन मिशन की गाईड लाईन अनुसार वर्ष 2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।
जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
[सामान्य प्रशासन]
10. ( *क्र. 569 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या है? (ख) क्या जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक को संपत्ति का अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कितने वर्षों का अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है? (ग) यदि आवेदक संपत्तिहीन है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अन्य क्या प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? (घ) यदि आवेदक के माता-पिता भाई-बहन या परिवार के किसी सदस्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसी परिवार के ही किसी आवेदक को क्या संपत्ति का अभिलेख लगाना अनिवार्य है या अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है? (ड.) क्या जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु शासन स्तर पर सरलीकरण की कोई प्रक्रिया आवश्यक है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'', ''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' की कंडिका 5 एवं 5.3 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' की कंडिका 9 अनुसार है। (ड.) उत्तरांश ''क'' में दिये गये पुस्तकालय परिशिष्ट के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उप पंजीयक कार्यालय जुन्नारदेव से रजिस्ट्री कार्य का संचालन
[वाणिज्यिक कर]
11. (*क्र. 601 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुन्नारदेव एवं तामिया अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड का क्षेत्र आता है? वर्तमान में तामिया विकासखण्ड पेसा एक्ट अंतर्गत भी आ गया है, इस क्षेत्र की रजिस्ट्री के कार्य का संचालन छिन्दवाड़ा विधानसभा से हो रहा है? जुन्नारदेव विधानसभा के मुख्यालय पर उप पंजीयक कार्यालय की व्यवस्था है? क्या माननीय मंत्री जी तामिया विकासखण्ड क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा की गई मांग एवं सुविधा को देखते हुये रजिस्ट्री के कार्य का संचालन जुन्नारदेव विकासखण्ड मुख्यालय पर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री के कार्य करवाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जुन्नारदेव मुख्यालय पर नागरिकों की सुविधा के लिये पूर्व से जुन्नारदेव मुख्यालय पर एस.डी.एम. कार्यालय, उप जिलाधीश न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सिविल न्यायालय है, जिसमें तामिया क्षेत्र के नागरिकों को इन विभागों के शासकीय कार्यों के लिए जुन्नारदेव आना पड़ता है? क्या माननीय मंत्री महोदय नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जुन्नारदेव मुख्यालय पर उप पंजीयक कार्यालय से ही रजिस्ट्री के कार्य कराने का कष्ट करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उप पंजीयक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अनुसार पंजीयन उप जिले में स्थित विविध स्थानों में से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन संगत कार्यालय में किया जाता है। तदनुसार तामिया विकासखण्ड क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 6 एवं 7 की अचल संपत्ति के दस्तावेजों की रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय जुन्नारदेव में होती है तथा इसका शेष क्षेत्र उप पंजीयक कार्यालय छिंदवाडा के क्षेत्रान्तर्गत होने से तत्संबंधी दस्तावेजों की रजिस्ट्री छिंदवाडा उप पंजीयक कार्यालय में होती है। तामिया विकासखण्ड क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों की जुन्नारदेव उप पंजीयक कार्यालय में तामिया क्षेत्र के दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने मांग संबंधी कोई अभिलेख प्रकाश में नहीं आया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रदेश में प्रचलित दस्तावेजों की ई-पंजीयन की व्यवस्था संपदा के अंतर्गत दस्तावेजों के पंजीयन के लिए कार्यवाही किसी भी स्थान से आरंभ की जा सकती है, जिसे पूर्ण करने के लिए केवल एक बार क्षेत्राधिकार रखने वाले उप पंजीयक कार्यालय में नियमानुसार उपस्थित होना होता है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का एरियर्स का भुगतान
[सामान्य प्रशासन]
12. ( *क्र. 741 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य कर्मचारियों निगम मंडल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता का कर्मचारियों को केन्द्रीय तिथि से मान्य कर भत्ता एवं एरियर्स कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ख) राज्य के अधिकारी/कर्मचारियों की लम्बित पदोन्नति का निराकरण शासन द्वारा कब तक किया जायेगा? राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उनके सेवा की तय तिथि से दिया जायेगा अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ग) क्या राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार पद नाम देने की शासन स्तर पर योजना है? यदि हाँ, तो कितने विभागों में पदनाम परिवर्तित किया गया है और कितने विभागों में शेष है? (घ) क्या दिनांक 05 जून, 2018 की नीति में संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित किये जाने के निर्देश थे? किन-किन विभागों की कौन-कौन सी परीक्षा में यह पद आरक्षित किये गये और इन पदों पर कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया? (ड.) राज्य शासन एवं निगम मण्डल के विभागों में दीर्घकाल से कार्य कर रहे संविदा, दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मी/कार्यभारित/आउट सोर्स/अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) इस सेवा में नियुक्त कर्मियों को उनके सेवा शर्तें तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नीति-निर्देशों के क्रम में सुविधा देय है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खसरा बी1 में वक्फ सम्पत्ति हटाकर शासकीय भूमि की जाना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
13. ( *क्र. 671 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, पीर, मिठ्ठा, चर्च के नाम कितनी-कितनी शासकीय भूमि आवंटित है, जिनके व्यवस्थापक कलेक्टर हैं? ग्रामवार, नगरवार सर्वे नंबर रकबे की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासन संधारित मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, पीर, मिठ्ठा, चर्च के नाम जो शासकीय भूमि दर्ज थी, उक्त भूमि के खसरा बी 1 पर वक्फ संपत्ति के नामे भूमि दर्ज की गई? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति तथा किस नियम से वक्फ संपत्ति लेख किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि शासकीय भूमि जिसके की व्यवस्थापक कलेक्टर होते हैं, उक्त अवैध रुप से खसरा बी1 में दर्ज वक्फ संपत्ति को हटाकर शासकीय भूमि कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या शासन संधारित के पुजारियों/मौलवियों को मानदेय/वेतन देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रति देवें तथा ग्रामवार मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले पुजारियों/मौलवियों के नाम धार्मिक स्थानवार सूची प्रदान करें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
बड़वाह वनमण्डल के ग्राम मोयदा के निजी भूमियों के दस्तावेज
[वाणिज्यिक कर]
14. ( *क्र. 336 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 133, दिनांक 26.7.2022 में 1929 से 2002 तक 44 रजिस्ट्री होना प्रतिवेदित किया है? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस दिनांक को किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी भूमि का दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया? दस्तावेज की प्रति सहित बतावें। (ग) 44 रजिस्ट्रियों में दर्ज भूमि को किस-किस प्रकरण क्रमांक में किस-किस कानून की किस-किस धारा के अनुसार किस आदेश दिनांक से अर्जित कर किसानों को कितना मुआवजा भुगतान किया? यदि यह समस्त कार्यवाही नहीं की गई तो विभाग ग्राम मोयदा की भूमियों को किस आधार पर आरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर रहा है? (घ) प्रश्न क्रमांक 133 के उत्तर में ग्राम मोयदा की भूमि को आरक्षित वन प्रतिवेदित करने के पूर्व विभाग ने वन विभाग से अर्जन आदेश से संबंधित जानकारियां अभिलेख एवं दस्तावेज प्राप्त क्यों नहीं किए? यह सब कब तक प्राप्त किए जावेंगे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वनमण्डल बड़वाह के आरक्षित वनखण्ड मेन विंध्या को मध्य भारत फॉरेस्ट एक्ट 1950 की धारा-20 के द्वारा फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/एक्स-एफ/114 (54), दिनांक 09.10.1954 राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है। अत: निजी भूमि होने अथवा मुआवजा दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वनमण्डल बड़वाह के आरक्षित वनमण्डल मेन विंध्या को मध्यभारत फॉरेस्ट एक्ट 1950 की धारा 20 के द्वारा फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/XF/114 (54), दिनांक 09.10.1954, राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है। इसके लिए प्रश्नांश में उल्लेखित जानकारियां अभिलेख एवं दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
15. ( *क्र. 250 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को नल-जल योजना व इससे संबंधित टंकी आदि हैंड ओवर करने के समस्त प्रावधानों, आदेशों, नियमों की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) विगत 09 वर्षों में कोतमा विधानसभा क्षेत्र में विभाग ने ग्राम पंचायतों को जो हैंड ओवर किए हैं, उन ग्राम पंचायतों के नाम, ग्राम का नाम, योजना का नाम, लागत, हैंड ओवर दिनांक सहित देवें। (ग) क्या कारण है कि अधिकांश नल-जल योजनाएं बंद हैं? इन्हें कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? क्या आगामी ग्रीष्मकाल के पूर्व ये प्रारंभ हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में बंद नल-जल योजनाओं के कारण सहित ग्रामों के नाम के साथ जानकारी उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के कार्य विभाग द्वारा पूर्ण किए जाने के उपरांत नल-जल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन तथा संधारण के लिए हस्तांतरित की जाती हैं, तदुपरांत योजनाओं की देख-रेख तथा संधारण/मरम्म्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाते हैं, बंद नल-जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
16. ( *क्र. 685 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समूह जलप्रदाय योजना सानौधा-1, सानौधा-2 एवं मालथौन जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान में अद्यतन एवं भौतिक स्थिति क्या है? (ख) मालथौन समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत किन-किन ग्रामों में जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? (ग) सानौधा-1 एवं सानौधा-2 समूह जलप्रदाय योजना की निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (घ) यदि निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, तो कार्य एजेंसी द्वारा किन-किन ग्रामों में कब से जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सानौधा-मडि़या (सानौधा-1) एवं सानौधा-बंडा (सानौधा-2) समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत मालथौन समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 8.8.2022 को जारी किया गया है, योजना का कार्य प्रगति पर है। (ख) मालथौन समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत किसी भी ग्राम में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष्मान भारत निरामय योजनांतर्गत शिकायतों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 408 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत योजना से संबद्ध निजी चिकित्सालयों में आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं एवं प्रारंभिक जांच में प्रदेश के 154 चिकित्सालयों से अर्थदण्ड की वसूली की जा रही है एवं कई चिकित्सालयों को असंबद्ध किया गया है तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो नियमानुसार कितने गुना राशि की वसूली की जानी थी एवं कितने गुना राशि वसूल की जा रही है? (ग) उक्त अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें नामजद किस-किस स्तर पर प्राप्त हुई? (घ) क्या शिकायतकर्ता रामचरण मीना की शिकायत पत्र में उल्लेखित आरोपियों में से केवल सहायक ग्रेड-3, श्री आशीष महाजन को दिनांक 04 जनवरी, 2023 को निलंबित किया, शेष के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई? (ड.) यदि हाँ, तो उक्त शिकायतों में किन-किन के नाम थे, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्मान भारत निरामय योजना के अन्तर्गत योजना से संबंधित निजी अस्पतालों में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के आरोपी अस्पतालों के विरूद्ध SATANDARD OPERATING PROCEDURES FOR DE-EMPANELMENT OF PROVIDERS के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। योजनांतर्गत अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर एस.ओ.पी. फॉर डी-इम्पेनलमेंट ऑफ प्रोवाईडर्स अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की जा रही है। (ग) उक्त शिकायतों में से कुल 309 शिकायतें योजनांतर्गत सी.जी.आर.एम.एस., सी.पी.जी.आर.एम.एस, सी-एम हेल्पलाईन पोर्टल, कॉल सेन्टर एवं अस्पतालों के अंकेक्षण/निरीक्षण स्तर नामजद प्राप्त हुई है। (घ) जी हाँ। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त शिकायत में प्रमाण उपलब्ध होने पर उचित कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वनग्रामों की भूमियों का क्रय-विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
18. ( *क्र. 357 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य मंत्रालय, भोपाल के द्वारा वनग्रामों की आरक्षित वन भूमियों के क्रय-विक्रय की जानकारी तथा जांच हेतु जारी पत्रों के बाद भी प्रश्नांकित दिनांक तक जानकारी संकलित नहीं की जा सकी है? (ख) मुद्रांक शुल्क विभाग किन-किन ग्रामों की किन-किन भूमियों की रजिस्ट्री के दस्तावेज पंजीबद्ध करता है? वन ग्रामों की आरक्षित वन भूमियों के क्रय-विक्रय दस्तावेज पंजीबद्ध करने का विभाग को क्या-क्या अधिकार है? (ग) मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा खरगोन जिले की बड़वाह तहसील के ग्राम मोयदा की वर्ष 1929 से 2002 तक प्रतिवेदित की गई 44 रजिस्ट्रियों में दर्ज भू-स्वामी हक की निजी भूमियों को किस प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक से अर्जित कर किस दिनांक को आरक्षित वन अधिसूचित किया गया? अर्जन आदेश की प्रति सहित बतावें। (घ) यदि निजी भूमि अर्जित नहीं की गई, किसानों को मुआवजा भुगतान भी नहीं किया गया हो तो विभाग किस आधार पर भूमि को आरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर रहा है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला बड़वानी, धार, सीहोर, भोपाल, रायसेन एवं खरगोन से जानकारी संकलित कर ली गयी है। (ख) दस्तावेजों का पंजीयन, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं मध्यप्रदेश पंजीयन नियम, 1939 के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है। वनग्रामों की आरक्षित वन भूमि के विक्रय के दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में पृथक से कोई प्रावधान नहीं हैं। (ग) वनमण्डल बड़वाह के आरक्षित वनखण्ड मेन विंध्या को मध्य भारत फॉरेस्ट एक्ट 1950 की धारा-20 के द्वारा फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/एक्स-एफ/11 (54), दिनांक 09.10.1954 राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है। अत: निजी भूमि होने अथवा मुआवजा दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार।
आयुष्मान घोटाले की सी.बी.आई. जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( *क्र. 762 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 357/22, भोपाल दिनांक 22.12.2022 जो माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन को आयुष्मान घोटाले की सी.बी.आई. जांच कराने के संबंध में प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है? (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राप्त पत्र में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है? क्या चाही गई जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई है? यदि हाँ, तो पत्रवार, विभागवार, कार्यालयवार की गई, समस्त कार्यवाही सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्या कारण है? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, लंबित रखने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करें। (ड.) उपरोक्त के संबंध में विभाग में कितने कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति में किस-किस विभाग में कब से कहां-कहां पदस्थ हैं तथा आऊटसोर्स से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उनके नाम, पदनाम, प्रतिनियुक्ति आदेश का दिनांक, कब-कब सेवावृद्धि की गई है, कितने बगैर सेवावृद्धि के कब से कार्यरत, आऊटसोर्स कर्मचारी कब से कहां पदस्थ, का संपूर्ण गौशवारा बनाकर दें? संपूर्ण प्रश्न की जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. 1207 के अनुपालन में देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त हुआ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र''ब''अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है।
रतलाम में पर्यटन विकास
[पर्यटन]
20. ( *क्र. 468 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का शहर है, इसके आस-पास पर्यटन महत्व के कई क्षेत्र हैं, क्या रतलाम के लिये समग्र पर्यटन विकास योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा? (ख) पर्यटन विकास के लिये जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में प्रेषित योजनाओं को मंजूरी नहीं मिलने से यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बुरी तरह पिछड़ा हुआ है? क्या इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जायेंगे?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। रतलाम एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का शहर है। इसके आस-पास पर्यटन महत्व के कई क्षेत्र हैं। वर्तमान में रतलाम के समग्र पर्यटन विकास की योजना विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
हैण्डपंप/स्कीम बोर खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
21. ( *क्र. 220 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्षों में नवीन हैण्डपंप/स्कीम बोर खनन किये गये हैं? यदि हाँ, तो मुरैना जिले में विधान सभावार कितने-कितने हैण्डपंप/स्कीम बोर वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किये गये हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खनित हैण्डपंपों में अभी तक सामान नहीं डाला गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं कब तक सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? नाम व पद सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) विभागीय मशीनों द्वारा खनित 34 नलकूपों पर हैंडपंप स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिना प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये खनित कराये गये 1123 नलकूपों पर हैंडपंप स्थापना कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री आर.एन. करैया को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के कारण निलंबित किया गया था, उनके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त 1123 नलकूपों के संबंध में जांच के निष्कर्ष उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा, अभी निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।
मठ, मंदिरों को जमीन की उपलब्धता
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
22. ( *क्र. 308 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मठ, मंदिर को 1 रूपये में जमीन देने की घोषणा की गयी थी? (ख) घोषणा उपरांत प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितने मठ, मंदिरों को 1 रूपये में जमीन दी गयी? (ग) जिन मठ, मंदिरों को 1 रूपये में जमीन दी गयी, उन मठों, मंदिरों का नाम अथवा समिति अथवा ट्रस्ट का नाम बतावें। (घ) घोषणा करने के बाद तत्संबंध में नियम बनाये गये या नहीं? यदि नहीं, तो क्या?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद् भूत नहीं होता।
राजघाट बांध का पर्यटन स्थल के रूप में विकास
[पर्यटन]
23. ( *क्र. 709 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर नगर की जल प्रदाय योजना राजघाट बांध पर पर्यटन स्थल विकसित किये जाने हेतु शासन स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने हेतु कोई डी.पी.आर. तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो यह कितनी राशि की है तथा कौन-कौन से कार्य किये जाना प्रस्तावित है? (ग) क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराये जाने हेतु निविदा जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की तथा इसकी समयावधि क्या है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) राजघाट बॉंध पर पर्यटन विकसित किये जाने हेतु विभाग में कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
जल-जीवन मिशन के कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
24. ( *क्र. 534 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? संख्यात्मक जानकारी, वर्षवार प्राप्त आवंटन सहित देवें। (ख) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन का कार्य स्वीकृत हुआ है? कितने कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत हैं? कार्य का नाम एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या जल-जीवन मिशन कार्य वाले ग्रामों में से कार्य एजेंसी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया गया है? गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोद दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है? (घ) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन की स्वीकृति अपेक्षित है? इन ग्रामों में कब तक जल-जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 596 कार्य, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। पाइप-लाइन के बिछाने एवं जोड़ने के कार्य में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार ग्रामों की सी.सी. सड़कों एवं नालियों को खोदा जाता है तथा पुनर्निर्माण कर यथास्थिति में लाया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधानों तथा संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के अनुसार नल-जल योजनाएं क्रियान्वित करते हुए वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।
विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि
[महिला एवं बाल विकास]
25. ( *क्र. 157 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले को विधान सभा क्षेत्रवार बजट प्राप्त नहीं होता है। बी.सी.ओ. स्तर से जिलेवार बजट आवंटित किया जाता है। बालाघाट जिले को वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आदिवासी
क्षेत्रों की
स्वास्थ्य
व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 7 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 में विभाग के कुल बजट की कितना प्रतिशत राशि आदिवासी वर्ग के स्वास्थ्य पर खर्च किया गया? विकासखण्डवार खर्च की गई राशियों का पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (ख) आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य ढांचा को दुरूस्त करने के लिए विभाग के कुल बजट का कितना प्रतिशत राशि किन-किन मदों/ढांचा एवं व्यवस्थाओं के लिए आवंटित करने का प्रावधान है? (ग) 89 आदिवासी विकासखण्डों के किन-किन पीएचसी, सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में आई.पी.एच.एस. के मानदंडों अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, उपकरण और अन्य ढांचागत चीजें नहीं हैं? कितने में हैं? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बताएं। (घ) जिन आदिवासी विकासखण्डों में आई.पी.एच.एस. के मानदंड अनुसार पीएचसी,सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं उसे दुरूस्त करने के लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा है? (ड.) 89 आदिवासी विकासखण्डों में चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., सी.एच.ओ. एवं अन्य कर्मचारियों को आदिवासी विकासखण्ड का भत्ता दिया जाता है? क्या आदिवासी विकासखण्डों में चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिमाह कोई भत्ता/प्रोत्साहन दिया जाता है, यदि हाँ, तो कितनी राशि किस नियम के तहत दी जाती है? अप्रैल 2021 से प्रश्न-दिनांक तक किन-किन जिलों में कितनी राशि दी गई।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विकासखण्डवार आवंटन जारी नहीं किया जाता। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बजट प्रावधान 10627.73 करोड़ के विरूद्ध आदिवासी क्षेत्रों हेतु प्रावधानित राशि रू. 1669.85 करोड़ है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधान राशि रू. 10570.19 करोड़ के विरूद्ध प्रावधानित राशि रू. 2145.90 करोड़ है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) आई.पी.एच.एस. नॉर्म्स 2012 से मार्गदर्शित/संदर्भित संचालनालय म.प्र. द्वारा जारी VED नॉर्म्स (वाइटल, एसेंशियल एवं डिजायरेबल) के अनुसार समस्त शासकीय संस्थाओं में आवश्यक न्यूनतम उपकरणों की प्रदायगी की जाती है। समस्त 89 विकासखंडो की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपकरण उपलब्ध है। विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जिन आदिवासी विकासखंडो में आई.पी.एच.एस. मापदंडों के अनुसार व्यवस्थायें नहीं है, उन्हें दुरूस्त करने हेतु विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जाते है जो कि विभाग की सतत् प्रक्रिया है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
नल-जल योजना के स्वीकृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
2. ( क्र. 14 ) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना की ग्राम पंचायत खिमलासा और मंडीबामोरा की नल-जल योजना स्वीकृत हो गयी है? (ख) यदि हाँ तो वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित अवगत करायें? (घ) ग्राम पंचायत खिमलासा और मंडीबामोरा की नल-जल योजना का कार्य कब से प्रारंभ कर दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत खिमलासा की स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के षष्टम आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं ग्राम पंचायत मंडीबामोरा की स्वीकृत एकल ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के चतुर्थ आंमत्रण में प्राप्त निविदा सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर परीक्षणाधीन है। मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत स्वीकृत चकरपुर बांध (बीना-खुरई) समूह जल प्रदाय योजना में ग्राम पंचायत खिमलासा एवं मंडीबामोरा को जल प्रदाय से लाभान्वित किया जाना प्रावधानित है, उक्त समूह योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 10/08/2022 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) चकरपुर बांध (बीना-खुरई) समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन प्रगतिरत है। ग्राम पंचायत खिमलासा एवं मंडीबामोरा की स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजना का कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताया जाना सम्भव नहीं है।
जनप्रतिनिधियों के यहां कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
3. ( क्र. 35 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में विधायक एवं सांसद को उनके सचिवालयीन कार्य हेतु विभिन्न विभागों से अटैच किए जाने वाले शासकीय लिपिकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति देने के समय विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की गणना कैसे की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार ऐसे कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में '' नो रिपोर्ट '' प्रमाण-पत्र लिखा जाता है इसके उपरांत भी ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान दिए जाने के समय अनेक विभागों द्वारा विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन चाहे जाते हैं? गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में ''नो रिपोर्ट'' प्रमाण पत्र लिखे जाने पर ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान देने के सामान्य प्रशासन विभाग के क्या नियम/निर्देश हैं? स्पष्ट ब्यौरा देते हुए इससे संबंधित सभी नियम एवं निर्देशों की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार किस-किस श्रेणी व पद के अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं विधायक/सांसद के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपी जा सकती हैं? विभाग द्वारा इस हेतु जारी किए गए नियम/निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें? क्या लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के अतिरिक्त भी अन्य शासकीय सेवकों की सेवाएं विधायक/सांसद के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपी जा सकती हैं? यदि हाँ, तो किन-किन पदों के कर्मचारियों की सेवाएं सौंपी जा सकती हैं? पदनामवार जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
औद्योगिक भूमियों का सीमांकन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
4. ( क्र. 41 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत विगत वर्षों में प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक कार्य किये जाने हेतु किन-किन स्थानों पर कितने-कितने हैक्टेयर भूमि शासन/विभाग के आधिपत्य में होकर चिन्हित एवं सीमांकित की गई है? (ख) उपरोक्त स्थलों की भूमियों का सीमांकन कब-कब किसके द्वारा किया जाकर संपूर्ण चिन्हित सीमांकित भूमियों का रजिस्टर में संधारण कब-कब किया जाकर सुनिश्चित किया गया है? (ग) शासन/विभाग की वर्तमान में उक्त भूमियां किन-किन कार्यों/प्रयोजनों हेतु किन-किन संबंधितों को आवंटित किन-किन वर्षों में कितने वर्षों हेतु की गई एवं वर्तमान में उन पर किस तरह के कार्य किये जा रहे है? भौतिक सत्यापन सहित संपूर्ण स्पष्ट प्रमाणिक जानकारी दें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रों एवं जिला स्तरीय बैठकों में भी शासन/विभाग का ध्यान अवैध अनाधिकृत कब्जों एवं बंद पड़े उद्योगों के साथ ही अनुबंध में विभागीय अनुबंधित प्रयोजनों के विपरीत कार्य किये जाने तथा संबंधित के स्थान पर कतिपय अन्य संबंधितों द्वारा स्थल पर नियम विरूद्ध कब्जा कर कार्य किये जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया तो क्या कार्यवाही की गई?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) ग्राम बांगरोद तहसील रतलाम की 33.500 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पास है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार रतलाम जिले में विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार भूमि चिन्हित की जाकर औद्योगिक कार्य हेतु सीमांकित की गई है- 1. ग्राम-करमदी औद्योगिक क्षेत्र नमकीन क्लस्टर-18.15 हेक्टेयर 2. ग्राम-बिबड़ोद, सरवनी खुर्द, जामथुन, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया-1466.00 हेक्टेयर 3. औद्योगिक क्षेत्र जावरा- 35.85 हेक्टेयर 4. रतलाम एल्कोहल प्लांट रतलाम- 19.84 हेक्टेयर। (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उ़द्यम विभाग के आधिपत्य की भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आधिपत्य की भूमि किसी को आवंटित नहीं हुई है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार जानकारी निरंक है।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 42 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा सिविल हास्पिटल जावरा में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु विगत माहों में 6 (छ:) चिकित्सकों को पदस्थ किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा आदेशित किया गया था? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त आदेश किस दिनांक को जारी होकर किस दिनांक को संबंधितों द्वारा ज्वाईनिंग दी जाना थी? क्या संबंधितों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति दी अथवा नहीं? बताएँ। (ग) अवगत कराएँ कि विगत वर्षों में सिविल हॉस्पिटल जावरा हेतु सिटी स्केन की स्वीकृति दी जाकर तत्कालीन कार्य एजेंसी को शासन/विभाग द्वारा सूचित किया गया था? यदि हाँ, तो सिटी स्केन मशीन कब प्रारंभ होकर आमजन को सुविधा मिल सकेगी? (घ) पिपलौदा विकासखण्ड अंतर्गत 52 ग्राम पंचायतों एवं 100 से अधिक गांवों के मुख्यालय पिपलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सिविल हॉस्पिटल के रूप में किया जाएगा? इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, संचालनालय के आदेश दिनांक 22.09.2022 के द्वारा 05 पीजी बंधपत्र चिकित्सकों की तथा आदेश दिनांक 12.10.2022 के द्वारा एक एम.डी.एस. बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना सिविल अस्पताल जावरा की गई थी। (ख) 15 दिवस की समयावधि में संबंधित चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण किया जाना था। जी नहीं। (ग) जी हाँ, दिनांक 14.06.2022 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संबंधित वेण्डर को सी.टी. स्केन मशीन स्थापित किए जाने हेतु आदेशित किया गया था जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संबंधित वेण्डर द्वारा आर्थिक अव्यवहार्यता के चलते सिविल अस्पताल, जावरा में सी.टी. स्केन मशीन स्थापित करने में असमर्थता व्यक्त की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलौदा का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जनसंख्या के मान से पात्रता न होने के कारण उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 56 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत जिला जबलपुर में शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी आशा कार्यकर्ताएं पदस्थ हैं। इन्हें किन-किन कार्य से सम्बंधित प्रोत्साहन राशि देने का क्या प्रावधान है। इस सम्बंध में विभाग के क्या निर्देश हैं। आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) शहरी क्षेत्र में पदस्थ किन-किन आशा कार्यकर्ताओं को माहवार कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया एवं किन-किन आशा कार्यकर्ताओं को कब से कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? (ग) आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के सम्बंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रक का प्रमाणीकरण किसने किया है। पोर्टल में प्रविष्टि (एन्ट्री) किसने की है। (घ) प्रश्नांकित मामले की जांच कब किसने किससे कराई हैं। जांच में प्रभारी डी.पी.एम. की क्या भूमिका निर्धारित की गई। जांच में कितनी राशि की गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिये दोषी प्रभारी डी.पी.एम. के साथ-साथ अन्य किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति देवें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला जबलपुर में शहरी क्षेत्र में 442 व ग्रामीण क्षेत्र में 1383 आशायें कार्यरत हैं। आशा कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशा प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान की गई प्रोत्साहन राशि संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। आशाओं द्वारा प्रस्तुत भुगतान पत्रकों का प्रमाणीकरण ग्रामीण आशाओं के लिए आशा पर्यवेक्षकों द्वारा तथा शहरी आशाओं के लिए सहायक कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी स्वास्थ्य) द्वारा किया गया है। पोर्टल में प्रविष्टि ग्रामीण आशाओं हेतु विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं शहरी आशाओं हेतु सहायक कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी स्वास्थ्य) द्वारा की गयी है। (घ) प्रकरण में जांच कलेक्टर जिला जबलपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है।
ऑनलाइन परीक्षा के भुगतान की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
7. ( क्र. 142 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा कर्मचारी चयन आयोग किस दिनांक को रखा गया? नाम क्यों बदला गया? (ख) ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली किस-किस एजेंसी को कितने-कितने अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए, किस दर से, कितना भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 से जनवरी 2023 तक की जानकारी दें तथा बतावें की अनुपस्थित का भी शुल्क दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) व्यापम द्वारा, सेडमैप तथा डीलाइट को पिछले 4 (चार) वर्षों में किस-किस वर्ष में कितने-कितने कर्मचारियों के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? इन एजेंसी से कर्मचारी क्यों लिये जा रहे हैं तथा इन वर्षों में व्यापम से भुगतान पाने वाले स्थायी, अस्थाई कर्मचारी कितने थे? (घ) पिछले 4 वर्षों का व्यापम के आय-व्यय का ब्यौरा मद सहित, भुगतान पाने वाली संस्थाओं के नाम सहित, परीक्षा में प्राप्त शुल्क में परीक्षा के नाम सहित देवें। प्रत्येक 31 मार्च को कितने-कितने पैसे बैंक में सावधि जमा थे? दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में किस बैंक में कितने सावधि जमा हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश में अनाथालय के बच्चों की जाति
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( क्र. 148 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न शासकीय विभागों/स्वमसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल कितने शासकीय/अशासकीय अनाथालय हैं? इनमें कुल कितने कितने बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत अनाथ बच्चों को किस जाति समूह में रखा जाता है? क्या इसके लिए कोई निर्देशिका हैं? यदि हाँ तो अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित इन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उपरांत शासकीय नौकरियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गयी है? यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) गत 1 जनवरी 2015 के पश्चात प्रतिवर्ष कुल कितने बच्चे ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युट हुए तथा कितनों ने अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर डिग्री हासिल की तथा कितनों का शासकीय नौकरियों में चयन हुआ? छात्र का नाम, डिग्री का नाम, चयनित पद का नाम सहित सहित जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल 92 शासकीय/अशासकीय बाल देख-रेख संस्था (अनाथालय) संचलित हैं। इनमें 1891 बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत बच्चों की नाम सहित जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं। बच्चों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
अनाथालय के बच्चों को आरक्षण हेतु कार्ययोजना
[महिला एवं बाल विकास]
9. ( क्र. 149 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल कितने शासकीय/अशासकीय अनाथालय हैं इनमें कुल कितने-कितने बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत अनाथ बच्चों को किस जाति समूह में रखा जाता है? क्या इसके लिए कोई निर्देशिका है? यदि हाँ, तो अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित इन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उपरांत शासकीय नौकरियों में आरक्षण हेतु महिला बाल विकास विभाग द्वारा कोई ड्राफ्ट (कार्ययोजना) सामान्य प्रशासन विभाग को दी गयी है? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) गत 1 जनवरी 2015 के पश्चात प्रतिवर्ष कुल कितने बच्चे ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युट हुए तथा कितनों ने अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर डिग्री हासिल की तथा कितनों का शासकीय नौकरियों में चयन हुआ? छात्र का नाम, डिग्री का नाम, चयनित पद का नाम सहित जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल 92 शासकीय/अशासकीय बाल देख-रेख संस्था (अनाथालय) संचलित हैं। इनमें 1891 बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं। (ख) इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के कोई निर्देश नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत बच्चों की नाम सहित जानकारी नहीं दी जा सकती हैं। बच्चों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 152 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा बीना में संचालित सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, बीना, अगासोद, मंडीबामोरा, भानगढ़, खिमलासा में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? कितने पद रिक्त हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा चिकित्सालयों में चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है? यदि हाँ तो विधानसभा बीना के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन के पास कोई चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रावधान है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त नियम के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को वॉक इन इन्टरव्यू द्वारा संविदा चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही तथा बंधपत्र के अनुक्रम में स्नातक/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आगासौद, भानगढ़, खिमलासा एवं सा.स्वा.के. मण्डीबामौरा में नियमित/संविदा एन.एच.एम/बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कोई भी प्रा.स्वा.के. केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहिन नहीं है। चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। पदस्थापना संबंधी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सेवा भर्ती नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 158 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
ग्वालियर चम्बल संभाग के ब्लॉकों में औसत आयु की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 176 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के घाटीगाँव ब्लॉक मुरैना के पहाड़गढ़, कैलारस, सबलगढ़ तथा श्योपुर के करहाल ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति (सहरिया आदिवासी) के पुरूषों की औसत उम्र 50-55 तथा मुस्लिमों की 60-65 वर्ष होने के क्या कारण है? इन्हीं गाँव में रह रहे अन्य जातियों की उम्र राष्ट्रीय औसत के अनुरूप फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या जबलपुर से आई.सी.एम.आर की टीम इन गांवों में घूम कर उनके खून की जांच कर स्लाइड बना रही है? टीम अभी तक किन-किन गांवों में दौरा कर चुकी है? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ग) टीम के द्वारा उनके खून में जीन्स के मेटाबोलिक डिसऑडर के कारण औसत उम्र कम रहने का कारण माना जा रहा है जांच में जीन्स में किस तत्व की कमी पाई गई है? मेडीकल टीम की रिपोर्ट की जानकारी दी जावे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) द्वारा जातिवार औसत उम्र की जानकारी जारी नहीं की जाती है अपितु सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा राज्यवार, लिंगवार एवं ग्रामीण/शहरी क्षेत्रवार औसत आयु की गणना जारी की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, आई.सी.एम.आर. जबलपुर का एक दल मध्य भारत के 03 विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) के मध्य मेटाबोलिक सिंड्रोम नामक परियोजना पर कार्य कर रही है, अध्ययन में सहारिया जनजाति की व्यस्क आबादी में रक्तचाप, मधुमेह, ऊंचाई एवं वजन का माप शामिल है। यह अध्ययन रक्तचाप, मधुमेह, ऊंचाई एवं वजन के माप के आधार पर है अतः इसमें खून की जांच कर स्लाईड नहीं बनाई जाती है। फरवरी माह में आई.सी.एम.आर. के दल द्वारा ग्राम सिरभपुरा, परोधा, कपिला, किशनपुरा, नयागांव, पीपलीदावत एवं चारपेट में अध्ययन का कार्य किया गया है। (ग) उक्त परियोजना में जीन्स का कोई अध्ययन सम्मिलित नहीं है, यह अध्ययन रक्तचाप, मधुमेह, ऊंचाई एवं वजन के माप के आधार पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लघु उद्योगों के ऋण की जानकारी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
13. ( क्र. 177 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में सिडबी के द्वारा लघु उद्योगों के ऋण में तीस प्रतिशत मार्जन मनी की फिक्स डिपोजिट के बाद ऋण दिया जाता है? उस ऋण पर आर.वी.आई द्वारा रेपोरेट बढ़ाया जाता है फरवरी 2023 की स्थिति में पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्या सिडबी द्वारा लघु इकाइयों के ऋण पर ब्याज बढ़ा दिया जाता है? जबकि एफ.डी.आर. पर ब्याज नहीं बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या लघु उद्योगिक इकाईयों पर ब्याज के अतिरिक्त भार के कारण इकाईयां आर्थिक प्रभाव के कारण बीमार बन्द होने से यूनिट विकसित नहीं हो पाती है? शासन एक नीति बनाने में सहयोग करेगा? (घ) प्रदेश की बीमार लघु उद्योगों को सुचारू संचालन हेतु शासन कोई नीति बना रहा है जिससे यूनिट पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) सिडबी, भारत सरकार का वित्तीय संस्थान है, जिसके द्वारा ऋण देने की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। इसमें राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। (ग) एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की विर्निमाण औद्योगिक इकाईयों को म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत उनके द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये निवेश पर उद्योग विकास अनुदान का प्रावधान किया गया है। (घ) एम.एस.एम.ई. विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 11 के अंतर्गत बीमार/बंद इकाईयों को पुनर्जीवित करने हेतु किये गये प्रावधान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 193 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कितने चिकित्सालय पंजीबद्ध हैं? किस-किस चिकित्सालय में किस बीमारी का ईलाज किया जा रहा है? सूची उपलब्ध करायें? (ख) 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2023 तक बड़वानी जिले में पंजीबद्ध चिकित्सालयों में किन-किन हितग्राहियों का किस बीमारी का ईलाज किया गया तथा मरीज के ईलाज पर कितनी राशि शासन द्वारा व्यय की गई? चिकित्सालयवार, मरीजवार जिले की संपूर्ण जानकारी की सूची निम्नानुसार उपलब्ध करायें? मरीज का नाम पिता का नाम पता किस दिनांक को भर्ती किया गया किस दिनांक को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया इलाज का प्रकार योजना के तहत व्यय की गई राशि (ग) 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2023 तक बड़वानी जिले में आयुष्मान योजना में पंजीबद्ध चिकित्सालयों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की प्रति भी उपलब्ध करायें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कुल 16 चिकित्सालय संबद्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मरीजों की बीमारी एवं उनके उपचार संबंधी जानकारी व्यक्तिगत तथा निजी जानकारी है इसे मरीज की सहमति के बिना प्रकाशित, प्रसारित अथवा जाहिर नहीं किया जा सकता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2023 तक बड़वानी जिले में आयुष्मान योजना में पंजीबद्ध चिकित्सालयों की कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
15. ( क्र. 194 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधान सभा में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं और कितनी आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद रिक्त हैं? (ख) सेंधवा विधान सभा में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनके पास स्वयं के भवन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जो भवन विहीन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनमें निर्माण कार्य जारी हैं और ऐसे कितने केन्द्र हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराये का क्या मापदण्ड है और कितना-कितना किराया दिया जाता है? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) सेंधवा विधान सभा में शासन द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की क्या योजना बनायी है और निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत 374 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा विधानसभा सेंधवा अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 03, आंगनवाड़ी सहायिका के 03 पद रिक्त हैं। (ख) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत 204 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित है। 87 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। 38 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। 45 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' पर है। 125 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित है। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण शासकीय भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
प्रसूता महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( क्र. 221 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में प्रसूता महिलाओं को प्रसव के बाद शासन से कोई आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है? यदि हाँ, तो योजना में क्या-क्या मार्ग दर्शन/निर्देशिका/अर्हता है? (ख) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रसूता महिलाओं को उक्त आर्थिक सहायता प्रदाय की गई? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या उक्त लाभ के लिये वर्षों तक हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? नाम व पद सहित बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता का प्रावधान है जो कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत कुल 1,31,950 हितलाभ प्रसूता महिलाओं को योजना प्रारंभ से प्रदान की गई। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति व व्यय अनुमति
[वित्त]
17. ( क्र. 243 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी प्रतिपूर्ति की कितनी राशि प्राप्त होना शेष है। (ख) विगत 04 माह में इस राशि की प्राप्ति के लिए कितने पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित किए? समस्त प्रेषित पत्रों व उनके प्रति उत्तरों की छायाप्रति देवें। (ग) किसी विभाग के मद में बजट में प्रावधानित राशि से अधिक राशि व्यय करने के लिए क्या वित्त विभाग से अनुमति आवश्यक है? यदि हाँ, तो जनजातीय कार्य विभाग के मद संख्या 9853- अनु.जनजाति संस्कृति का परीक्षण विकास तथा देवठान में विगत वित्तीय वर्ष में 80 लाख रू. के समक्ष 47 करोड़ रू. व्यय की समस्त अनुमतियों की छायाप्रति देवें। (घ) यदि बिना अनुमति के उपरोक्त व्यय हुआ है तो इसके दोषियों पर कब तक कार्यवाही होगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में रूपये 4189.77 करोड़ की राशि प्राप्त होना शेष है। (ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की प्राप्ति बाबद केन्द्र शासन को दिनांक 31.01.2023 को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया है, उसकी छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए पर है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-बी पर है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
मुआवजे का भुगतान
[नर्मदा घाटी विकास]
18. ( क्र. 244 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1045 दिनांक 20-12-2022 के (घ) उत्तर में बताया गया है कि किसी भी अधिकारी द्वारा भुगतान लंबित नहीं रखा गया है लेकिन इसी प्रश्न के (ख) उत्तर के परिशिष्ट ''ब'' में दी गई सूची से स्पष्ट है कि राशि स्वीकृति दिनांक 31-01-2022 है व भुगतान दिनांक 28-11-2022 व 24-11-2022 है तो राशि स्वीकृति व भुगतान में लगभग 10 माह का विलंब है इसके जिम्मेदारों को क्यों संरक्षण देकर विधान सभा उत्तर में मिथ्या लेख किया गया? (ख) भुगतान लंबित रखने वाले व विधान सभा उत्तर में मिथ्या लेख करने वाले अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्र.क्र. 1045 दिनांक 20-12-2022 के (क) उत्तर के परिशिष्ट (अ) में जिन प्रकरणों में मुआवजा शेष रहने संबंधी कारण निरंक है उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) राजपुर विधानसभा क्षेत्र में लोअर गोई परियोजना अंतर्गत कुल 06 गाँव के अवार्ड अनुमोदन हेतु प्रस्ताव दिनांक 31.01.2022 को कलेक्टर बड़वानी को भेजा गया। कलेक्टर बड़वानी द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा जाँच उपरांत कलेक्टर बड़वानी से अवार्ड अनुमोदन दिनांक 03.06.2022 को प्राप्त हुआ। तत्समय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत का निर्वाचन कार्य होने के कारण धारा-37 के सूचना पत्र दिनांक 26.07.2022 को जारी किये गये। सूचना पत्र की तामिली रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त होने के पश्चात अवार्डधारियों द्वारा मुआवजा भुगतान संबंधी आवश्यक दस्तावेज कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग राजपुर के माध्यम से भू-अर्जन अधिकारी को प्राप्त हुए। कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 17.10.2022 को आहरण संवितरण अधिकार जारी किये गये। मुआवजा राशि के भुगतान हेतु आवंटन दिनांक 21.10.2022 को प्राप्त हुआ तथा राशि पी.डी. खाता में दिनांक 29.11.2022 को अंतरित की जाकर भुगतान कार्य प्रारंभ किया गया। भुगतान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं किया गया। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शेष प्रकरणों में शीघ्र भुगतान हेतु दिनांक 30.01.2023 से संबंधित ग्रामों में अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाकर कैम्प आयोजित किये गये हैं। कैम्प में संबंधित कृषकों से बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कब्जा रसीद आदि दस्तावेज प्राप्त होने पर भुगतान संभव हो सकेगा।
दंड राशि वसूलने में लापरवाही पर कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
19. ( क्र. 251 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1051, दिनांक 20-12-2022 के (क) उत्तर अनुसार संबंधित व्यवसायी पर 56,91,054/- की अतिरिक्त माँग सृजित की गई है? इस संबंध में व्यवसायी को जारी समस्त नोटिस की प्रमाणित प्रति देवें। इसके प्रति उत्तर की छायाप्रति भी देवें। (ख) यदि नोटिस नहीं जारी किया गया है तो इसे संरक्षण देने का कारण बताते हुए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) कब तक इस राशि की वसूली विभाग द्वारा कर ली जाएगी? यदि इसमें विलंब किया जा रहा है तो उसका कारण भी बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्नांश अनुसार सृजित अतिरिक्त मांग की वसूली हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर वृत्त द्वारा व्यवसायी को जारी समस्त सूचना पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं प्रति उत्तर की छायाप्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर वृत्त द्वारा व्यवसायी को सूचना पत्र जारी किये जाने से प्रश्नांश का शेष भाग लागू नहीं होता है। (ग) व्यवसायी से अतिरिक्त मांग की वसूली हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधान के तहत डी.आर.सी.-13 जारी किया जाकर बैंक खाता भी अवरूद्ध किया गया है। व्यवसायी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्रदाय करने बाबद मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कोतमा को पत्र क्रमांक 44 दिनांक 01.02.2023 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनूपपुर को पत्र क्रमांक 47 दिनांक 01.02.2023 एवं पत्र क्रमांक 64 दिनांक 10.02.2023 तहसीलदार, तहसील-कोतमा को लिखा गया है। जानकारी प्राप्त होते ही मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अधीन वसूली की कार्यवाही बिना किसी विलंब के तत्परता पूर्वक की जा सकेगी। पत्रों की प्रमाणित प्रतियां की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।
महिदपुर वि.स. क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
20. ( क्र. 260 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बजट सत्र 2021 में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा महिदपुर वि.स. क्षेत्र के महिदपुर रोड स्थित शुगर मिल पर उद्योग लगाने हेतु 02 वर्ष की समय-सीमा का आश्वासन दिया गया था क्या मार्च 2023 तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी? (ख) क्या कारण है कि यहां पर कार्य की गति बेहद धीमी है इसके निर्माणकर्ता फर्म को कब-कब, कितनी राशि का भुगतान किया गया? यह कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो गया है? (ग) तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में निर्माणकर्ता फर्म व अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ, परंतु प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा स्थगन होने के कारण कार्य यथा स्थिति में है। (ख) ठेकेदार को दिनांक 20.10.2022 को राशि रूपये 6.27 लाख तथा दिनांक 06.12.2022 को देयक राशि रूपये 13.36 लाख का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य लगभग 2 से 3 प्रतिशत ही हुआ है। (ग) से (घ) समय-सीमा में कार्य नहीं करने के कारण ठेकेदार का कार्यादेश निरस्त किया गया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा स्थगन दिया गया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निर्माणाधीन/निर्मित स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 261 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.19 से 31.12.2022 तक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के कितने भवन स्वीकृत किए गए? वर्षवार, केंद्रवार, स्थान नाम सहित देवें। कार्य प्रारंभ दिनांक भी साथ में देवें। (ख) निर्माणाधीन/निर्मित भवनों के संबंध में पूर्ण जानकारी भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, निर्माणकर्ता फर्म का नाम, जीएसटी नंबर, टीडीएस कटौत्रा राशि सहित भवनवार देवें। (ग) क्या कारण है कि उपरोक्त भवनों के निर्माण में स्तरहीन सामग्री प्रयुक्त होने से बहुत से भवन अभी से जर्जर होने लगे हैं? प्रत्येक भवन के संबंध में संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण टीप की प्रमाणित प्रतियां देवें। (घ) स्तरहीन कार्य करने वाली निर्माणकर्ता फर्मों पर कब तक जांच की जाकर उन पर कार्यवाही की जाएगी? क्या तब तक उनका भुगतान व बैंक गारंटी रोकी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री (जैसे रेत, गिट्टी, कांक्रीट, ईट इत्यादि) के लैब से परीक्षण कराते हुये मानक अनुसार ही उपयोग की गई है। भवन अच्छी स्थिति में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-समय पर मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण टीप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति
[सामान्य प्रशासन]
22. ( क्र. 283 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में सभी विभागों में कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विभागवार संवर्गवार पदों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विभागवार संवर्गवार एवं वर्गवार (अनु.जाति. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) पदों की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्युत विभाग के एस्टीमेट अनुरूप भुगतान
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
23. ( क्र. 284 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला धार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर में आने वाले उपखण्डों अंतर्गत विद्युत विभाग द्वारा बनाये गये एस्टीमेट अनुसार एल.टी. लाइन का मूल्यांकन करवाकर भुगतान करने बावत् प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 1661/2023 दिनांक 16/01/2023 में प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल को पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर में आने वाले उपखण्डों के अंतर्गत जल जीवन मिशन में स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन की एल.टी लाइन एवं विद्युत पोल की दर B.O.Q. में दी गई फिर भी एल.टी लाइन एवं विद्युत पोल का विद्युत विभाग द्वारा अलग से एस्टीमेट बनवाया गया उसी एस्टीमेट अनुरूप कार्य करवाकर विद्युत विभाग से हैण्डओवर भी लिया गया? यदि हाँ, तो एल.टी. लाइन का मूयांकन विद्युत विभाग द्वारा बनाये गये एस्टीमेट अनुसार क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये पत्र अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर के उपखण्डों अंतर्गत जल जीवन मिशन में स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवनों एल.टी लाइन एवं पोल का मूल्यांकन विद्युत विभाग के एस्टीमेट एवं हैण्डओवर अनुसार कब तक कर निर्माण एजेंसी को राशि का भुगतान किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1159/प्र.अ./मॉनि-4/लोस्वायांवि/2023 भोपाल दिनांक 27.1.2023 द्वारा मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर को परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। (ख) प्रश्नांकित योजनाओं की निविदाओं के बिल ऑफ क्वांटिटी (B.O.Q.) में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रभावशील दर अनुसूची के अनुसार विद्युत विस्तार संबंधी कार्यों की दरें दी गई थीं, तदानुसार स्वीकृत निविदा दरों एवं ठेकेदार द्वारा किए गए अनुबंध के अनुसार संबंधित एजेंसियों को भुगतान किया गया है एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य का हैण्डओवर लेने के बाद कनेक्शन दिया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
क्लस्टर हेतु आवंटित भूमि
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
24. ( क्र. 358 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के द्वारा गत तीन वर्षों में इन्दौर संभाग के किस-किस जिले में किस-किस क्लस्टर की किस-किस स्थान पर स्थापना के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) किस-किस क्लस्टर के लिए किस जिले के किस ग्राम की कितनी शासकीय भूमि कलेक्टर ने किस आदेश क्रमांक दिनांक से आवंटित की है, किस-किस ग्राम की कितनी भूमि के आवंटन का प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? (ग) आवंटित भूमि राजस्व विभाग के वर्ष 1950 तथा वर्ष 1980 और वर्ष 2020 के प्रचलित राजस्व अभिलेखों में किस-किस मद में दर्ज जमीन हैं ग्रामवार खसरा नम्बर एवं रकबा सहित बतावें। (घ) किस-किस क्लस्टर में अधोसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ किया गया है, किस-किस क्लस्टर में कब तक अधोसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ किया जावेगा?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) इन्दौर संभाग में विगत 3 वर्षों में शासकीय भूमि पर राज्य क्लस्टर एवं भारत सरकार की MSE-CDP योजनांर्गत क्लस्टर विकसित किये जाने संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) क्लस्टर हेतु हस्तांतरित शासकीय भूमि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) टाय क्लस्टर इन्दौर, फूड क्लस्टर सनावद एवं पावरलूम क्लस्टर बुरहानपुर में अधोसंरचना विकास कार्य शासन द्वारा प्रारंभ किये गये है। शेष क्लस्टरों में शासकीय भूमि पर विकास कार्य, विकासक (SPV) द्वारा किये जाने हैं। विकासक (SPV) को स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष में अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण किये जाने का नियमों में प्रावधान है।
कार्यकारी संचालक के विरूद्ध जांच
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
25. ( क्र. 397 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1085 उत्तर दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी के अनुसार क्या शेष 03 वर्षों की जानकारी उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) से एकत्र कर ली गई है? यदि हाँ तो संपूर्ण जानकारी है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके दोषी कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत कार्यकारी संचालक उद्यमिता विकास केन्द्र के विरूद्ध प्राप्त किन-किन शिकायतों की जांच हेतु तीन किन-किन अधिकारियों का दल कब गठित किया था एवं जांच अपना जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? (ग) जांच दल के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यरत कार्यकारी संचालक, उद्यमिता विकास केन्द्र के विरूद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग द्वारा शिकायतों की जांच हेतु तीन अधिकारियों के दल का गठन आदेश दिनांक 13.04.2022 से किया गया है। आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गठित दल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत किया गया है। (ग) जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।
स्थनांतरण नीति के विरूद्ध तबादले
[सामान्य प्रशासन]
26. ( क्र. 399 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 23 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन सी स्थानांतरण नीति लागू है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 23 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक इन्दौर संभाग अन्तर्गत सभी विभागों के विभिन्न वर्गों में कितने स्थानांतरण हुए हैं? विभागवार, संवर्गवार, स्थानांतरणवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किये गये स्थानांतरणों में कितने स्थानांतरण प्रशासनिक हुए व कितने स्थानांतरण स्वेच्छा से हुए हैं तथा कितने स्थानांतरण अन्य कारणों से हुए है? अलग-अलग जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत इतने थोक में और बार-बार किये गये स्थानांतरणों का कारण क्या था? थोकबंद स्थानांतरणों से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार आया है? क्या स्थानांतरण नीति को नजर अंदाज कर स्थानांतरण किये गये है? कारण दें? नियम बतायें? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रतिशत स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है और उक्त किये गये स्थानांतरण कितने-कितने प्रतिशत है? (च) उपरोक्त प्रश्नांश अनुसार भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के ऐसे किन-किन अधिकारियों का एक वर्ष एक से अनेक बार स्थानांतरण किन कारणों से किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 23 मार्च, 2020 में क्र.एफ-6-1/2019/एक/9, दिनांक 04/06/2019 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति लागू थी। वर्तमान में क्र.एफ-6-1/2021/एक/9, दिनांक 24/06/2021 लागू है। (ख) से (च) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों/कर्मचारियों का निलम्बन
[सामान्य प्रशासन]
27. ( क्र. 400 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलों में प्रवास के दौरान एवं वर्चुअली मीटिंग के दौरान किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कब-कब एवं कहां-कहां निलंबित/स्थानांतरण किन-किन कारणों से किया गया है? (ख) उक्त जिन अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक मंचों से निलंबित/स्थानांतरण किया गया है? उन्हें कब-कब कारण बताओं नोटिस दिया जाकर किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त निलंबित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को कितनी समय अवधि के बाद बहाल किन-किन कारणों से कब-कब किया गया? उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद सहित सूची दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामग्री का क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
28. ( क्र. 409 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मैट्रेस, ब्लेंकेट, ब्लेंकेट कव्हर, बेडशीट, तकिया एवं तकिया कव्हर आदि की खरीदी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सामग्री की खरीदी किस नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत किस आधार (डिमांड) पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की किस-किस फर्म से क्रय की गई? (ग) क्या उक्त सामग्री क्रय करने के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत जिलों से डिमांड बुलाए बिना ही सामग्री क्रय कर ली गई एवं बाद में गूगल शीट के जरिए सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन से डिमांड बुलाकर कागजी कार्यवाही पूर्ण की गई? (घ) यदि हाँ तो इंदौर एवं ग्वालियर चम्बल संभाग के अन्तर्गत के किस-किस प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में भेजी गई एवं किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने बेड उपलब्ध है? (ड.) क्या उपरोक्त सामग्री खरीदी में नियम प्रक्रिया को दर किनार करते हुए मनमाने दर पर सामग्री क्रय की गई? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार एवं माँग के आधार पर सामग्री क्रय की गई है। सामग्री की मात्रावार, राशिवार, फर्मवार, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण
[वित्त]
29. ( क्र. 435 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन ने 23 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने रूपये का ऋण किन-किन संस्थाओं/अन्य से कितने ब्याज दर पर कितने वर्ष के लिये लिया है? लिये गये ऋण की दिनांकवार, राशिवार, संस्थावार, ब्याज दर वार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त ऋण को किस लिये लिया गया है? प्रदेश सरकार का बजट घाटा वर्ष 2020-21, 2021-22 में कितनी राशि का था? इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि का घाटे का अनुमान है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है, क्या उसी उद्देश्य पर व्यय किया गया है? यदि नहीं, तो दूसरे मद में खर्च करने का क्या कारण है? (घ) राज्य पर कुल कितना कर्जा है एवं ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जा रही और राज्य का प्रति व्यक्ति कितनी राशि का कर्जदार है? (ड.) क्या राज्य सरकार कर्ज लेने की वजह राज्य के अनावश्यक (प्रचार-प्रसार आदि) खर्चों पर रोक लगायेगी? यदि हाँ, तो बताये। यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक लिये गये संस्थावार ऋणों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1A, 1B एवं 1C अनुसार है। 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 07.02.2023 तक आर.बी.आई. के माध्यम से लिये गये बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत लिये गये ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिये गये है। प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 का राज्यकोषीय घाटा क्रमश: राशि रूपये 49869.29 एवं 37987.45 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक राज्य का राजकोषीय घाटा राशि रूपये 52,511.34 करोड़ का अनुमान है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य पर कुल राशि रूपये 3,23,218.09 करोड़ के कुल ऋण एवं अन्य दायित्व है। महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राशि रूपये 18,445.91 करोड़ के ब्याज भुगतान है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखे प्राप्त नहीं है इसलिए राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ड.) राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिये लिया जाता है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
केन्द्र सरकार के समान भत्तों में वृद्धि
[वित्त]
30. ( क्र. 436 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार के कर्मचारियों को एच.आर.ए. (मकान भाड़ा भत्ता) यात्रा और सचिवालय भत्ता की बढ़ोत्तरी किस वर्ष में कितनी-कितनी की गई थी? (ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लगभग 16 वर्ष पुराने भत्ता आदि दिया जा रहा है, जबकि महंगाई जब से अब तक 16 गुना बढ़ गई हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य के सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया, यात्रा और सचिवालयीन भत्ता बढ़ायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन के कर्मचारियों को मकान भाड़ा भत्ता एवं सचिवालयीन भत्ता में की गयी वृद्धि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय लेता है। कार्मिकों को देय भत्तों के पुनरीक्षण हेतु म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-02/2023/1/4, भोपाल दिनांक 25.01.2023 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। भत्तों के पुनरीक्षण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान
[सामान्य प्रशासन]
31. ( क्र. 439 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में कितने हितग्राहियों ने चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किये थे उनमें से किस किस योजना में कितने-कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया? (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों में से किन-किन चिन्हित योजनाओं में कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में जिन हितग्राहियों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये उनको आवेदन पत्र क्यों निरस्त किया गया कारण बताते हुए सूचना क्यों नहीं दी गई कारण बताये तथा कब तक सूचना दी जायेगी? (घ) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों में से किन-किन चिन्हित योजनाओं में कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है तथा क्यों उन पर कब तक निर्णय होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 210420 हितग्राहियों ने आवेदन किये थे। विभागवार, योजनावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नम्बर 06 में उल्लेखित है। निर्धारित मापदण्ड एवं पात्रता नियमों के अनुरूप संबंधित आवेदकों के पात्र न होने के कारण निरस्त किये गये है। (ग) जानकारी तत्समय मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के पोर्टल पर दर्ज की गई है। (घ) वर्तमान में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या निरंक है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
32. ( क्र. 440 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. सांसद तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का कितने दिन के भीतर निराकरण कर संबंधित मान. सांसद तथा विधायकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराने के संबंध में क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में अधीक्षण यंत्री मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल रायसेन तथा औबेदुल्लागंज, जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उनमें उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण कितने दिन में हुआ? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्नांश (ख) के अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिये तथा कब तक पत्रों के जवाब देंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 17 अगस्त 2009 से निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
हवाई यात्रा की सुविधा
[विमानन]
33. ( क्र. 469 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रीय उड़ान सम्बद्धता योजना के तहत रतलाम के नागरिकों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलना कब से प्रारंभ होगी? (ख) योजना में शामिल रतलाम की हवाई पट्टी को विकसित और विस्तारित करने के कार्यों की क्या प्रगति है? (ग) क्षेत्रीय सम्बद्धता उड़ान योजना क्या है? इसमें हवाई पट्टियों को विकसित और विस्तारित करने के क्या-क्या प्रावधान है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) यह योजना केन्द्र सरकार की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) क्षेत्रीय उड़ान सम्बद्धता योजना के तहत रतलाम हवाई पट्टी को विकसित और विस्तारित करने के कार्य प्रगतिरत नहीं हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
34. ( क्र. 480 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगाँव विधानसभा में प्रश्न दिनांक से विगत 3 वर्षों की अवधि में कब-कब, कौन-कौन सी घोषणायें क्षेत्र के विकास हेतु की हैं, उनमें से किन-किन घोषणाओं पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? विभागवार घोषणावार की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या यह सत्य है कि सिंहपुर को नगर पंचायत बनाने, रैगाँव को नगर पंचायत बनाने, कोठी में कन्या महाविद्यालय खोले जाने, रैगाँव में थाना खोलने, रैगाँव मंडी की स्थापना आदि की घोषणा प्रमुख रूप से रही है? हाँ/नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रैगाँव विधानसभा के विकास हेतु उक्त प्रमुख घोषणाओं के साथ-साथ सभी घोषणाओं को क्या पूर्ण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो घोषणायें कब तक पूर्ण कराई जायेगी? नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जाति प्रमाण पत्र के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
35. ( क्र. 486 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक BC-160 14/1/82- SC & BCD-1 दिनांक 6 अगस्त 1984 के अनुसार प्रारूप तीन में जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर म.प्र. राज्य में आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता? (ख) क्या उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ के रिट अपील नं. 310/2012 आदेश दिनांक 13.07.2012 अलका सिंह (डाँ.) विरूद्ध म.प्र.शासन में दूसरे प्रदेशों से विवाह उपरान्त म.प्र.राज्य में आयी महिलाओं को माइग्रेंट की श्रेणी में नहीं माना गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में वर्णित महिलाओं के प्रारूप एक में जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी न तो कोई संशोधन आदेश जारी किया न ही उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील की गई? (घ) क्या शासन विवाह उपरान्त राज्य के बाहर से राज्य में आयी महिलाओं के प्रारूप एक में जाति प्रमाण पत्र बनाने के आदेश जारी करेगा ताकि उन महिलाओं को शासकीय नौकरियाँ तथा चुनावों में आरक्षण का लाभ मिल सकें? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'', ''दो'', ''तीन'' एवं ''चार'' अनुसार। (ख) जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित मार्गदर्शी सिद्धांत एवं तदानुरूप भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त जाँच पश्चात अभियोजन की अनुमति
[सामान्य प्रशासन]
36. ( क्र. 487 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि लोकायुक्त द्वारा माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों तथा अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त की जांच के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति बगैर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता? इस श्रेणी में कौन-कौन आता है? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों पर आसीन लोगों पर अभियोजन चलाने या न चलाने का निर्णय करने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्रिमण्डल की बैठक में अधिकारियों पर अभियोजन चलाने का निर्णय लेने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई थी? यदि हाँ, तो इस निर्णय की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित केबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय को क्या लागू कर दिया गया है? अभियोजन की अनुमति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लंबित प्रकरणों की जानकारी पद अनुसार देते हुये यह भी बतायें कि इन प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभियोजन के लिये अनुमति देने या न देने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं दिनांक 26/07/2018 से लागू भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के अंतर्गत सभी लोक सेवकों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। (ख) विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं दिनांक 26/07/2018 से लागू भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के लिये सामान्यत: तीन माह की अवधि तथा अधिकतम चार माह की अवधि निर्धारित है। उपरोक्त धारा की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05/09/2014 के अनुसार ऐसे प्रकरण जिसमें प्रशासकीय विभाग एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मत में भिन्नता हो उन्हीं प्रकरणों को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद् समिति में प्रस्तुत किया जाता है। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) मंत्रि-परिषद् समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को प्रशासकीय विभाग द्वारा मान्य किया जाकर तदानुसार निर्देश जारी किये जाते है। शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है।
ओ.पी.एस. लागू किया जाना
[वित्त]
37. ( क्र. 503 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 2005 से पश्चात नियुक्ति शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत लाने हेतु शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है? हाँ तो अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : जनवरी,2005 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत लाने हेतु वर्तमान में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।
पोषण आहार वितरण में अनियमितताओं की जांच
[महिला एवं बाल विकास]
38. ( क्र. 514 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ियों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पोषण आहार कौन से समूह द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है? क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पोषण आहार का वितरण निर्धारित समयावधि में हो रहा है? यदि हाँ तो आंगनवाड़ीवार पोषण आहार प्रदाय करने की दिनांक सहित पोषण आहार की उपलब्धता एवं मात्रा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्या कारण है? क्या अनियमित वितरण की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है नहीं तो क्या कारण है? वर्तमान में आंगनवाड़ियो में कौन से पोषण आहार और कितनी मात्रा में प्रदाय किया जा रहा है? क्या सभी पोषण आहार के पैकेट पर एक्सपायरी डेट का होना अनिवार्य है? यदि हाँ तो क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रदाय की जाने वाले पोषण आहार के पैकेटों पर एक्सपयारी डेट का वर्णन है? नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 344 समूहों द्वारा सांझा चूल्हा कार्यक्रम अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। जी हाँ, मीनू एवं दिनांकवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। शेष का प्रश्न नहीं। समूहों की कोई शिकायत नहीं होने से शेष का प्रश्न नहीं। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार अतंर्गत पात्रतानुसार नाश्ता एवं गर्म पका भोजन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर उल्लेख अनुसार एवं टेक होम राशन अन्तर्गत गेहूँ सोया बर्फी, आटा बेसन लड्डू, खिचड़ी, हलवा प्रदाय किया जा रहा है। प्रदाय की जा रही सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर एवं मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 एवं 3 पर है। जी हाँ। जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
39. ( क्र. 517 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव एवं झिरन्या तथा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कुल कितने पद डॉक्टर,नर्स ड्रेसर एवं अन्य क७र्मचारियों के सृजित है? संस्थावार सृजित पदों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उक्त सृजित पदों में कितने पदों पर नियुक्ति होकर पदपूर्ति हो चुकी है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त वर्णित समस्त संस्थाओं में कुल कितने पद रिक्त है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बतायें कि समस्त संस्थाओं में कब तक रिक्त पदों पर पद पूर्ति की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1147 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण जिला चिकित्सालय तथा सिविल अस्पताल स्तर की संस्थाओं में ही पदपूर्ति नहीं की जा सकी है, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओ में पदपूर्ति की कार्यवाही में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
40. ( क्र. 522 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले के करेली एवं गाडरवारा (सब डिवीजन) में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं इन पदों पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण जिले के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या बनी है? यदि हाँ, तो इसके निराकरण के क्या उपाय किये जा रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, इतने महत्वपूर्ण विभाग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती के लिये सरकार की क्या योजना है? उपरोक्त रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा में बताया जाना संभव नहीं है। साथ ही, विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं तथा थर्ड पार्टी इंस्पेकशन एजेंसी, सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल, ISA आदी एजेंसी आवश्यकता अनुसार अनुबंधित की जाती है। इस प्रकार आवश्यक मानव संसाधन कार्य संपादन में संलग्न है।
विधायक विकास निधि एवं स्वेच्छानुदान निधि
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
41. ( क्र. 523 ) श्री संजय शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक के अनुशंसा पत्र जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुँचने के बाद विधायक विकास निधि की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों/कार्य एजेंसी के खाते में पहुंचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (ख) क्या विधायक के अनुशंसा पत्र, जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुँचने के बाद विधायक स्वेच्छानुदान निधि की राशि हितग्राही के खाते में पहुँचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायकों से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह में भीतर प्रशासकीय स्वीकृति अनिवार्य रूप से जारी किया जाए। जहां प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से जारी होती है, वहाँ प्रशा.स्वी. के साथ ही प्रथम किश्त भी जारी की जावे। जहाँ प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से जारी की जानी है, वहाँ प्रशा.स्वी. जारी होने से 15 दिवस के भीतर राशि की प्रथम किश्त अनिवार्य रूप से जारी की जाय। (ख) जी हाँ। मान. विधायकों से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को अनिवार्यत: हो जावे।
नल-जल योजनांए
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
42. ( क्र. 535 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत आंगनवाड़ी/शालाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों की नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की नल-जल योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गई? स्वीकृत योजना का कार्य कब प्रारंभ किया गया? कौन-कौन सी नल-जल योजना का कार्य कब-कब पूर्ण किया गया एवं कौन-कौन सी योजना का कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया? स्वीकृत नल-जल योजना के कार्यों के किन-किन ठेकेदारों के कितनी-कितनी राशि के बिल का भुगतान कब-कब किया गया? (ग) क्या जिन नल-जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर दिये गए हैं वे नल-जल योजनाएं प्रश्न दिनांक को बंद पड़ी हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कारण है एवं कब तक कार्य प्रांरभ कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पूर्ण की गई योजनाओं में वर्तमान में जलप्रदाय चालू है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जानकारी उपलब्ध कराना
[सामान्य प्रशासन]
43. ( क्र. 538 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2022 सत्र के दौरान प्रस्तुत तारांकित प्रश्न क्रमांक 778 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 एवं अतारांकित प्रश्न क्रमांक 780 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 की जानकारी के लिए जानकारी एकत्रित की जा रही है का उल्लेख किया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों प्रश्नों के उत्तर की जानकारी एकत्रित हो चुकी होगी। यदि हाँ, तो जानकारी प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रश्न क्रमांक 778 तारांकित दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के संबंध में 2 विभागों से जानकारी प्राप्त हो गई है, शेष 3 विभागों से जानकारी अपेक्षित है। प्रश्न क्रमांक 780 अतारांकित दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के संबंध में 30 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, शेष विभागों से जानकारी अपेक्षित है। (ख) जी नहीं।
शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या में अन्तर
[महिला एवं बाल विकास]
44. ( क्र. 541 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 536 दिनांक 20 दिसंबर 2022 खंड घ के संदर्भ में भारत शासन को प्रेषित की गई उज्जैन जिले की बेस लाइन सर्वे पार्ट 1 की प्रति देवें। (ख) महालेखाकार द्वारा शासन को भेजी गई ड्राफ्ट रिपोर्ट दिनांक 12 सितंबर 2022 तथा उनको भेजे गए उत्तर की प्रति देवें। (ग) क्या विभाग के जिला स्तर के अमले ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 में एमआईएस पोर्टल पर कुल शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या 36.08 लाख रजिस्टर की? यदि हाँ, तो बतावें कि इस अवधि में कितने हितग्राही को टेक होम राशन दिया गया? (घ) क्या प्रत्येक जिला कलेक्टर ने विभाग से 2018-19 की शाला त्यागी बालिकाओं की नामजद सूची मांगी थी? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस जिले में वह सूची किस-किस दिनांक को कलेक्टर को प्रेषित की गई? उसकी प्रतियां देवें। (ड.) क्या केग की 2018-19 से 2020-21 तक 49 आंगनवाड़ी की जांच पर एमआईएस पोर्टल पर दर्ज संख्या 63748 पाई गई, जबकि आंगनवाड़ी के रजिस्टर अनुसार वास्तविक संख्या मात्र 3 थी? इस अंतर का कारण बताएं तथा बतावें कि प्रश्नकर्ता विधायक एम.आई.एस. पोर्टल कैसे देख सकता है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 01 पर है। (ख) प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रारंभिक ड्रॉफ्ट रिपोर्ट है जो गोपनीय है। सी.ए.जी. द्वारा प्रेषित ऑडिट रिपोर्ट जब अंतिम प्रतिवेदन के रूप में प्राप्त होती है तब विधानसभा पटल पर रखी जाती है। शेष का प्रश्न नहीं। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं। (ड.) कैग की कोई रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न नहीं। विभागीय पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित एम.आई.एस. सिस्टम विभागीय सूचनाओं एवं योजनाओं की प्रगति एवं समीक्षा हेतु विभागीय अमले के उपयोग हेतु ही प्रावधानित है। विभागीय एम.आई.एस. पर आदेश, परिपत्र, सामान्य निर्देश तथा विभागीय योजनाओं एवं पुरस्कारों की जानकारी www.mpwcdmis.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर जन-उपयोग हेतु उपलब्ध है।
बोर एवं नवीन हैंडपंप खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
45. ( क्र. 549 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल हेतु बोर खनन, नवीन हैंडपंप स्थापित करने एवं मोटर पंप स्थापित करने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्ताव दिए गए हैं दिए गए प्रस्तावों के विरुद्ध कितने बोर खनन व नवीन हैंडपंप एवं मोटर पंप स्वीकृत कर स्थापित किए गए हैं? प्रस्तावित बोर खनन एवं नवीन हैंडपंप, मोटर पंप स्थापित करने के कितने प्रस्ताव शेष हैं जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? इसका क्या कारण है? शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा? (ख) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी है तथा सुधार कार्य में लगने वाली सामग्री की कमी के कारण हैंडपंपों का संधारण एवं सुधार कार्य समय से नहीं हो पाता है? यदि हाँ,तो सामग्री की कमी एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिकारी/कर्मचारियों के कुछ पद वर्तमान में रिक्त हैं, तथापि इस कारण से हैंडपंप सुधार एवं संधारण कार्य के समय पर नहीं होने की स्थिति नहीं है। आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
46. ( क्र. 572 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 2022 तक मुख्यमंत्री की द्वारा कुल कितनी घोषणाएं की गई? विभागवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) की घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है एवं कितनी प्रक्रियाधीन है तथा कितनी घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है विस्तृत विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणाओं से संबंधित कार्य संख्या तथा अनुमानित राशि सहित बतावें? (घ) मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा देवरी के किस-किस कार्य की घोषणा की गई तथा कौन-कौन से कार्य प्रारंभ होकर, पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से शेष है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाना
[महिला एवं बाल विकास]
47. ( क्र. 580 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासन के अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं? क्या शासन द्वारा इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित कर शासकीय सेवक को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करेगा? (ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका विगत कई वर्षों से शासन से अपने मानदेय एवं कर्मचारी घोषित किये जाने के संबंध में आंदोलनरत रही हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके संबंध में शासन कोई नीति निर्धारण किया जाना प्रस्तावित कर रही हैं? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) अन्य विभागों का कार्य कराये जाने पर इन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता हैं? यदि हाँ, तो किस किस कार्य का कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन द्वारा इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इसका वास्तविक लाभ इन्हें कब तक दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या शासन इनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में आई.सी.डी.एस. योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मानसेवी निर्धारित है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने एवं शासकीय सेवक घोषित किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा अपने कार्य के साथ-2 अन्य शासकीय कार्य भी सम्पादित किये जाते है प्रावधान अनुसार मानदेय मिलता है,। पृथक-पृथक मानदेय निधोरित नहीं होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में शासन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शराब दुकानों का स्थान परिवर्तन
[वाणिज्यिक कर]
48. ( क्र. 582 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शराब दुकानों को रिलोकेट करने हेतु क्या नियम हैं? क्या शराब दुकान रिलोकेट करने के पूर्व गठित समिति की सहमति/अनुशंसा आवश्यक है? यदि हाँ, तो ग्वालियर जिला अंतर्गत देशी/विदेशी शराब दुकान जो वर्ष 2022-23 में रिलोकेट की गई उन दुकानों की सूची दें? क्या इन्हें रिलोकेट करने हेतु गठित समिति से अनुमति/सहमति/अनुशंसा ली गई? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कलेक्टर ग्वालियर को किस-किस व्यक्तियों द्वारा पत्र लिखकर दुकानों के संबंध में कार्यवाही करने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? क्या आबकारी अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश होने के बाद उक्त दुकान को अब तक यथावत नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित आबकारी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत एन.एच. के किनारे शराब दुकान स्थापित करने के क्या नियम हैं? ग्वालियर जिला अंतर्गत स्थित देशी/विदेशी शराब दुकान की एन.एच. से दूरी नियमानुसार कितनी हैं? प्रत्येक दुकानों की दूरी व स्थान की जानकारी दें? क्या कुछ दुकान एन.एच. से मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही है यदि हाँ, तो दुकानों के नाम बतावें? क्या विभाग को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? इसके लिए कौन दोषी है व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) ग्वालियर जिले में आबकारी विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक जिले में पदस्थी दिनांक एवं मुख्यालय सहित जानकारी दें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक एफ-बी-1-83-21-2 पांच (2) दिनांक 21.01.2022 की कण्डिका क्रमांक-2.2 में मदिरा दुकान के रिलोकेट किये जाने का प्रावधान है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। उक्त प्रावधान अनुसार ''वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा दुकानों का रिलोकेशन कलेक्टर एवं जिले के समस्त माननीय विधायकगण की उच्च स्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों को भोगोलिक दृष्टि से रिलोकेट करने का अधिकार होगा। ऐसे स्थान परिवर्तन करते समय इस जिला समिति द्वारा स्थानीय भावनाओं तथा आबकारी नियमों को दृष्टिगत रखा जायेगा। ऐसी रिलोकेट दुकानों के समूह का ठेका का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। इनका निष्पादन ई-टेण्डर के माध्यम से ही किया जायेगा'' रिलोकेट के पूर्व समिति की सहमति/अनुशंसा की आवश्यकता है। उक्त प्रावधान के अनुसार वर्ष 2022-23 में ग्वालियर जिले में किसी भी मदिरा दुकान को रिलोकेट नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत एन.एच. के किनारे शराब दुकान स्थापित करने के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-209 दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियम-1 के उपनियम (ख) में जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20000 या उससे कम है, मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारें से 220 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी। ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाईवे से कम्पोजिट मदिरा दुकानें 220 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित है, उक्त दुकानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्वालियर जिले में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।
अस्पतालों का नियम विरुद्ध पंजीयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
49. ( क्र. 589 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबलपुर जिले में अनेकों अस्पतालों के पास अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रोविजनल/अस्थायी फायर एन.ओ.सी. उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके पंजीयन निरस्त किये गये हैं? यदि हाँ, तो उनकी सूची देवें। (ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पतालों का पंजीयन नियमानुसार बगैर अस्थायी फायर एन.ओ.सी. के नहीं किया जा सकता था? यदि हाँ, तो उक्त अस्पतालों के नियम विरुद्ध पंजीयन करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में फायर सर्विस एक्ट लाने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। पंजीयन निरस्त किए गए। निजी अस्पतालों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। दोषी अधिकारियों एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ, म.प्र. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 का प्रारूप केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल फायर एक्ट, 2019 के आधार पर तैयार किया गया है, जो नगरीय विकास एवं आवास विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पेयजल योजना में कार्यों की गुणवत्ता की जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
50. ( क्र. 597 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा जुन्नारदेव में ठेकेदारों द्वारा पाइप-लाइन विस्तार का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें विभाग द्वारा ठेकेदार को जी.आई. और एस.डी.पी. पाईप प्रदाय किया जा रहा है? उक्त ठेकेदार को सामग्री प्रदाय की गई है, वह किस नियम के तहत और कहाँ-कहाँ किस डिवीजन में कितनी मात्रा में प्रदाय की गई है। कारण सहित पुष्टि करें। (ख) छिन्दवाड़ा जिले में किन-किन ग्रामों में पाइप-लाइन विस्तारीकरण कराया जा रहा है एवं ठेकेदार द्वारा कम गहराई पर पाइप-लाइन बिछाई गई है, तो उस भाग में सीमेन्ट कांक्रीट वर्क किया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ और नहीं तो क्यों? (ग) विधान सभा जुन्नारदेव में ग्रामीणों द्वारा बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पेयजल हेतु पाइप-लाइन विस्तारीकरण में पाइप-लाइन कम गहराई पर डाली गई है, जिससे पाइप-लाइन में टूट-फूट हो रही है। एस.डी.पी. पाईप 200 से 250 मीटर लंबाई के पाईप ठेकेदारों द्वारा लगाये जा रहे हैं, उस पर ज्वाइंट ठीक तरह से न करने के कारण आज दिनांक तक पी.एच.ई. की लगभग 80 प्रतिशत योजनाओं में दिक्कते आ रही हैं? मेन पाइप-लाइन से घरों तक कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उस पर घटिया मटेरियल का उपयोग हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार ठेकेदार, अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) नल-जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे पाइप-लाइन विस्तारीकरण के ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। 5 ग्रामों में पथरीले स्थानों पर कुल 528.80 मी. लंबाई में निर्धारित मापदंड से कम गहराई पर पाइप-लाइन बिछाई गई है तथा उक्त स्थानों में सीमेंट कांक्रीट वर्क किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) पाइप लाइन विस्तारीकरण में पाइप-लाइन कम गहराई पर डाले जाने के कारण पाइप-लाइन में टूटफूट की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। एच.डी.पी.ई. पाइप-लाइन के बिछाने एवं जोड़ने के कार्य में पाइपों की ज्वाइंटिंग निर्धारित मापदण्डानुसार की जा रही है। मेन पाइप-लाइन से घरों तक कनेक्शन देने के लिए निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लाड़ली लक्ष्मी योजना
[महिला एवं बाल विकास]
51. ( क्र. 598 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन ने लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाना विगत कई वर्षों से शुरू किया है। छिन्दवाड़ा जिले में आज दिनांक तक विकासखण्डवार, वर्षवार कितनी-कितनी लाड़लियों को इस योजना में जोड़ा गया है? (ख) कितनी लाड़लियों को विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि आज दिनांक तक प्रदाय की गई है? (ग) क्या प्रदेश 45 लाख से अधिक लाड़लियों का प्रदेश है, जिसमें स्कूल शिक्षा एवं 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि लाड़लियों के स्नातक प्रवेश/व्यवसायिक हेतु दी जाना है, तो आज दिनांक तक जुन्नारदेव ब्लाक में इसी योजना में कितनी लाड़लियों को 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है? (घ) क्या लाड़ली लक्ष्मी योजना 2 में एक लाख 43 हजार रूपये राशि का आश्वासन दिया गया है? इस योजना के तहत जुन्नारदेव विकासखण्ड में कितनी लाड़लियों के खाते खुलवाये गये हैं? (ङ) लाड़ली लक्ष्मी योजना-1 में आज दिनांक तक विकासखण्ड जुन्नारदेव में जिन लाड़लियों की उम्र पूरी हो गई है, उन लाड़लियों के खाते में कितनी-कितनी राशि दी गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रदेश में 44.00 लाख से अधिक लाड़ली बालिकाएं योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावासायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर कुल राशि रु. 25,000/- प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में दी जाना है, जिसमें से पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम किश्त रु. 12,500/- एवं अंतिम वर्ष में द्वितीय किश्त राशि रु. 12,500/- दिए जाने का प्रावधान है। जुन्नारदेव ब्लॉक में 07 बालिकाओं को राशि रु. 12,500/- प्रति बालिका को राशि दी गई है। शेष राशि रु. 12,500/- पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर दी जाएगी। (घ) हाँ। लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में रु.1,43,000/- राशि का आश्वासन प्रमाण-पत्र दिया जाना है। योजना अंतर्गत लाड़ली बालिकाओं के अलग से खाते नहीं खुलवाये जाते हैं। (ड.) किसी भी लाड़ली बालिका की उम्र पूरी नहीं हुई है। अतः राशि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 745 दिनांक 20.12.2022 की जानकारी का प्रदाय
[सामान्य प्रशासन]
52. ( क्र. 605 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 745 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर में बताया गया था कि (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक जानकारी एकत्रित कर प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हाँ तो कब? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के प्रश्न में वर्णित तथ्यों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रश्न की मूलभावना अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। मूल प्रश्न क्रमांक 1081 दिनांक 9 मार्च 2022 के संदर्भ में सीहोर जिलाधीश प्रांगण में शहीद स्थल स्थित नहीं है। (ख) जी हाँ। जिला सीहोर अंतर्गत परम्परागत रूप से 03 पूर्व से चिन्हित स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते रहे हैं, जिनमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है एवं राजगढ़ जिले में वर्ष 2023 में जब स्थानीय अवकाश घोषित किये जायेंगे तब नियमानुसार 24 जुलाई का स्थानीय अवकाश पर विचार किया जायेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
53. ( क्र. 606 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 746 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर की कंडि़का (क) में बताया गया है कि जल आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक जल आवंटन उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ तो क्या-क्या कार्यवाही की गई?