मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र


बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2020


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर



सिवनी विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों की स्‍थापना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

1. ( *क्र. 557 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                 (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन अंतर्गत म.प्र. शासन स्‍तर पर कौन-कौन से क्षेत्रों को औद्योगीकरण हेतु चयनित किया गया है? (ख) क्‍या सिवनी जिले को भी नवीन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन के तहत शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डालडा वनस्‍पति प्‍लांट, स्‍टील प्‍लांट आदि उद्योग स्‍थापित थे, लेकिन सिवनी विधानसभा क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र स्‍थापित किये जाने हेतु पर्याप्‍त यातायात साधन, पानी के लिये पर्याप्‍त नदी एवं भूमि होने के बावजूद भी उक्‍त प्‍लांट बंद पड़े हुये हैं और शासन औद्योगिक क्षेत्र स्‍थापित करने की कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं कर रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन अंतर्गत शासन स्‍तर पर वर्ष 2013 से औद्योगीकरण हेतु अधोसंरचना विकास के लिए चयनित क्षेत्रों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) सिवनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा में 390.931 हेक्‍टेयर भूमि में से प्रथम चरण में कुल 60.780 हेक्‍टेयर भूमि में अधोसंरचना विकसित की गई है। (ग) सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में राजाधिराज इण्‍डस्‍ट्रीज लि. की वनस्‍पति प्‍लांट दिनांक 01.03.1982 को एवं सॉल्‍वेंट एक्‍ट्रेक्‍शन प्‍लांट दिनांक 01.12.1990 को उत्‍पादन प्रारंभ किया था, जो फरवरी 1995 से बंद है। जिले में स्‍टील प्‍लांट स्‍थापित नहीं था। सिवनी जिले में राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्र. 07 से लगभग 5.00 कि.मी. की दूरी पर राजमार्ग क्र. 11-ए पर प्रथम चरण अंतर्गत 60.780 हेक्‍टेयर भूमि भुरकलखापा औद्योगिक क्षेत्र सभी आवश्‍यक बुनियादी सुविधाओं यथा सड़क, पानी, बिजली आदि के साथ विकसित की गई है, जिसमें 35.836 हेक्‍टेयर भूमि आवंटन योग्‍य है। औद्योगिक क्षेत्र में 15 एम.एस.एम.ई. इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, जिनमें से 08 इकाइयां उत्‍पादनरत हैं। उक्‍त इकाइयों में रू. 21.45 करोड़ का पूंजी वैष्‍ठन होकर 273 व्‍यक्तियों को रोजगार उपलब्‍ध हुआ है।

परिशिष्ट - "एक"

प्राथ. स्वा. केन्द्र पिपरई का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( *क्र. 1300 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा संबंधित विभाग एवं मंत्री महोदय को जो पत्र प्रेषित किये गये थे, उन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु वर्तमान वर्ष में बजट में शामिल किया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरई की वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार स्थानीय जनसंख्या 12045 एवं इसके आसपास के 31 ग्रामों को मिलाकर कुल जनसंख्या 33004 होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरई की औसतन बाह्य रोगियों की संख्या 28-30 एवं आंतरिक रोगियों की संख्या 1-2 प्रतिदिन की है तथा प्रसव की संख्या निरंक है। सामान्य क्षेत्र में 1.20 लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरई की जनसंख्या के मापदण्ड अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की पात्रता नहीं आती। (ख) जी नहीं।

पोरसा तहसील में उप कोषालय की स्‍थापना

[वित्त]

3. ( *क्र. 1202 ) श्री कमलेश जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के क्षेत्र क्र. 8 के तहसील पोरसा को पूर्णत: तहसील का दर्जा प्राप्‍त है तथा अनुविभागीय अधिकारी कोर्ट लगती है, किन्‍तु उपकोषालय नहीं हैं? (ख) यदि हाँ, तो कब तक प्रश्नांश (क) के तहसील में उपकोषालय एवं सिविल न्‍यायालय खोल दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उपकोषालय एवं सिविल न्‍यायालय खोलने संबंधी अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। पोरसा तहसील मुख्‍यालय है। तहसील पोरसा अनुविभाग अम्‍बाह के अन्‍तर्गत आती है। पोरसा में उपकोषालय नहीं है। (ख) जी नहीं। राज्‍य के समस्‍त कोषालयीन संव्‍यवहार, एकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत् ऑनलाइन किये गए हैं। आहरण अधिकारियों को भौतिक रूप से कोषालय/उपकोषालय में उपस्थित होने की आवश्‍यकता समाप्‍त हो गई है। अत: पोरसा में नवीन उपकोषालय खोलने का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय की न्‍यायालय स्‍थापना नीति-2014 के तहत् सिविल न्‍यायालय स्‍थापना हेतु कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं होने से विचाराधीन नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अमानक स्तर के नर्सिंग होम संचालन पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 486 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किसी भी शहर में नर्सिंग होम संचालन की अनुमति जारीकर्ता अधिकारी/संस्थान/दल का नाम तथा मानकों की सूची उपलब्ध करायें (ख) प्रश्नांश (क) अनुरूप क्या टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ नगर में संचालित राय नर्सिंग होम की अनुमति, विधि सम्यक प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारी का नाम, पदनाम तथा संस्तुतिकर्ता अधिकारी यदि कोई हो तो उसका नाम एवं पदनाम बताते हुए यह भी बतायें कि वह नर्सिंग होम आवासीय कॉलोनी या किसी रहवासी क्षेत्र में स्थित तो नहीं है? (ग) क्या टीकमगढ़ नगर में संचालित राय नर्सिंग होम का दिनांक 29.06.2019 को क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर के दल ने निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम में निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थायें, परिचर्या, उपकरण आम जानकारी के संसूचना पटल, पर्याप्त एवं दक्ष परिचारक/परिचारिकायें एवं सहायक सेवक आदि नियोजित पाये गये? यदि हाँ, तो दिनांक 29.06.2019 को कर्तव्यारूढ़ सेवकों आदि की सूची व संख्या उपलब्ध करायें यदि नहीं, तो ऐसे अमानक स्तर के नर्सिंग होम संचालन के लिये दायित्वाधीन अधिकारी का नाम बतायें (घ) प्रश्नांश () एवं () के लिये दायित्वाधीन/अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) किसी भी नर्सिंग होम संचालन की अनुमति जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ, टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ नगर में संचालित राय हॉस्पिटल को संचालन की अनुमति विधि सम्यक प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है। यह अनुमति सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी डॉ. पी.एस. खंगार द्वारा दी गई थी एवं नवीनीकरण तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी डॉ. वर्षा राय द्वारा किया गया था। यह नर्सिंग होम टीकमगढ़ नगर के रहवासी क्षेत्र इंद्रपुरी कॉलोनी में स्थित है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। अमानक स्तर के नर्सिंग-होम संचालन हेतु उक्त नर्सिंग होम के डॉ. वर्षा राय तत्‍कालीन मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी और संचालक डॉ. बी.के. राय उत्तरदायी हैं। (घ) प्रश्‍नांश () के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उत्‍तरांश () हेतु नर्सिंग होम संचालक को दिनांक 03.03.2020 को चेतावनी-पत्र जारी किया गया हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

धरमपुरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( *क्र. 1241 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धार में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नालछा, धरमपुरी एवं माण्‍डव में हॉस्पिटल में डॉक्‍टरों की कमी और बेड की संख्‍या कम है, इन्‍हें कब तक उपलब्‍ध कराया जायेगा? (ख) क्‍या माण्‍डव पर्यटन क्षेत्र होने से देश/विदेश से पर्यटक आते हैं, यहां हॉस्पिटल में इलाज हेतु पर्याप्‍त सुविधा नहीं है, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है? यहाँ कब तक सुविधा उपलब्‍ध कराई जायेगी? (ग) क्‍या धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रसूती की सुविधा उपलब्‍ध करायी जाएगी, क्‍योंकि इन्‍हें इलाज हेतु धार जाना पड़ता जो कि काफी दूर है, जिसकी वजह से महिला मरीजों को गंभीर समस्‍या का सामना करना पड़ता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार बेड संख्या उपलब्ध है। चिकित्सा अधिकारी भी निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ के स्वीकृत 03 पद रिक्त हैं, विशेषज्ञ का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है तथा 30 अप्रैल 2016 से प्रदेश में पदोन्नति‍ का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति पर प्रतिबंध है, इसलिए विशेषज्ञों की पदपूर्ति‍ नहीं की जा सकी। (ख) जी हाँ, जी नहीं माण्डव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा केन्द्र पर आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                               (ग) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामान्य प्रसव सुविधा उपलब्ध है। गंभीर, जटिल प्रसव संबंधी प्रकरण ही जिला चिकित्सालय धार हेतु रेफर किये जाते हैं।

अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही

[सहकारिता]

6. ( *क्र. 1039 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 648, दिनांक 09.07.2019 में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, बताया गया था तो क्‍या उक्‍त कार्यवाही को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त कार्यवाही की प्रति उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्‍या उक्‍त कार्यवाही शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो उक्‍त अधिकारी का मूलपद एवं नाम बतायें। उक्‍त नियम व निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करायें।                     (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार उक्‍त कार्यवाही करने के आदेश कब किसके द्वारा दिये गये थे? उक्‍त आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुसार कितने दिवसों पर उक्‍त कार्यवाही करने का प्रावधान प्रावधानित है? उक्‍त नियम व निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करायें।                                                            (घ) क्‍या शासन के नियम व निर्देशों के तहत निर्धारित दिवसों पर कार्यवाही को पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें क्‍या शासन निर्धारित समय-सीमा पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें?  

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

विधान सभा क्षेत्र परासिया अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुचारू संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( *क्र. 1264 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र परासिया में स्थित विभिन्‍न उप-स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बागवर्धियां व अन्‍य उप-स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? उपरोक्‍त सभी                         उप-स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज हेतु अनेकों मरीज जाते हैं, पंरतु सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्‍टर एवं अन्‍य कर्मचारी तथा पर्याप्‍त दवाइयां उपलब्‍ध नहीं होने के कारण मरीजों को उपचार से वंचित रहना पड़ता है, जिसका क्‍या कारण है? (ख) उप-स्वास्थ्य केंद्र पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बागवर्धियां व अन्‍य उप-स्वास्थ्य केंद्रों में कब तक डॉक्‍टर एवं अन्‍य कर्मचारी पदस्‍थ कर, पर्याप्‍त दवाइयां उपलब्‍ध करा दी जायेंगी? (ग) परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्र पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बागवर्धियां व अन्‍य उप-स्वास्थ्य केंद्र अधिकांशत: बंद रहने एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन विभाग द्वारा सुचारू रूप से नहीं कराये जाने की शिकायतें निरंतर ग्रामीणजनों द्वारा प्राप्‍त होती हैं, कब तक उपरोक्‍त उप-स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन विभाग द्वारा सुचारू रूप से प्रारंभ करा दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) विधानसभा क्षेत्र परासिया अंतर्गत पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बागवर्धियां, भाजीपानी, रिधोरा एवं कुण्डालिकला नामक उप-स्वास्थ्य केन्द्र न होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संस्थाएं संचालित हैं एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सक एवं सहायक स्टाफ द्वारा मरीजों को उपचार प्रदान किया जाता है एवं उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं।                                                        (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध हैं एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था में चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. के पद स्वीकृत होते हैं। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। स्वास्थ्य केन्द्रों से                             मांग-पत्र अनुसार पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। (ग) प्रश्नांकित स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ चिकित्सक/स्टाफ द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्थाओं के संचालन के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया है। समय-समय पर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

लिपिकों की वेतन विसंगति का निराकरण

[सामान्य प्रशासन]

8. ( *क्र. 483 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या 1974 पाण्‍डे वेतनमान एवं चौधरी वेतनमान में जिन संवर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान लिपिक संवर्ग के वेतनमान से कम थे, उन संवर्गों का वेतनमान लिपिक संवर्ग के वेतनमान से अधिक हो गया है? यदि हाँ, तो वेतन विसंगति दूर करने हेतु शासन ने कब-कब कमेटी बनाई? कमेटियों की रिपोर्ट सहित जानकारी देवें (ख) क्‍या प्रदेश सरकार के वचनपत्र बिन्‍दु 47.20 अनुसार लिपिक संवर्ग को शिक्षकों के समान समरूप वेतनमान दिया जाना है? यदि हाँ, तो पाण्‍डेय वेतनमान से लेकर 7वें वेतनमान तक लिपिक संवर्ग एवं शिक्षक संवर्ग का वेतनमान कब-कब                   क्‍या-क्‍या रहा? क्‍या लिपिकों के वेतनमान में समरूप वेतनमान के पदों के अनुपात में भारी अंतर किया गया है या नहीं? (ग) क्‍या शासन के विभागों के लिपिकीय संवर्ग के मैदानी पदों एवं मंत्रालयीन, सचिवालयीन, विधानसभा में पदस्‍थ लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान अलग-अलग कर दिये गये हैं? कब-कब किन-किन नियमों के तहत अलग किये गये? पूर्ण विवरण देवेंकब तक समरूप किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (), () यदि सत्‍य है तो सरकार के वचनपत्र के अनुसार लगभग 36 वर्ष पुरानी लिपिकों की वेतन विसंगति कब तक दूर की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शामगढ़-सीतामऊ सामु. स्वा. केन्द्रों में चिकित्‍सकों की पदपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( *क्र. 1116 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शामगढ़-सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी ओ.पी.डी. एवं डिलीवरी हुई है? (ख) वर्तमान में सीतामऊ में बी.एम.ओ. के अतिरिक्त एक चिकित्‍सक के लम्‍बे अवकाश पर जाने के बाद कितने चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं? (ग) सीतामऊ चिकित्सालय तथा शामगढ़ चिकित्सालय में चिकित्‍सकों के लम्‍बी छुट्टी पर जाने के उपरांत उक्त चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प सी हो गई हैं। उक्त चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु शासन की ओर से क्या प्रबंध किये गये हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामगढ़ में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक ओ.पी.डी. 99841 एवं डिलीवरी 2504 हुई हैं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतामऊ में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक (29.02.2020) ओ.पी.डी. 97764 एवं डिलीवरी 1879 हुई हैं। (ख) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतामऊ में डॉ. अरविन्द चौहान (चिकित्सा अधिकारी) प्रभारी बी.एम.ओ. के अतिरिक्त डॉ. प्रेरणा शर्मा (संविदा चिकित्सा अधिकारी) के लम्बे अवकाश पर जाने के पश्चात् डॉ. मनीष मिण्डा (चिकित्सक अधिकारी) कार्यरत है। (ग) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतामऊ में बी.एम.ओ. एवं एक चिकित्सक की ड्यूटी लगाकर प्रशासकीय कार्य व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामगढ़ में डॉ. राकेश पाटीदार (मेडिकल ऑफिसर) पदस्थ होकर कार्यरत हैं, चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु डॉ. मनीष पंजाबी (संविदा मेडिकल ऑफिसर) की सप्ताह में छः दिन एवं डॉ. मनीष दानगढ़ (संविदा मेडिकल ऑफिसर) की सप्ताह में दो दिन की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामगढ़ में लगाई गई है।

जय किसान ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[सहकारिता]

10. ( *क्र. 1292 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कर्ज माफी की गई है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं को कब-कब प्रदान की गई है? प्राथमिक सहकारी साख संस्थावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में मार्च 2018 की स्थिति में तथा 12 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में कितने किसानों पर कितना-कितना ऋण बकाया था? संस्थावार बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक सहकारी संस्था बोलाई, केथलाई, अरनिया कलॉं, पोचानेर, सुन्दर्सी, बेरछा, तिंगजपुर, उगली, मगरोला, सिलोदा, दास्ता खेडी, अकोदिया आदि संस्‍थाओं के खातों में कितना ऋण समायोजित किया गया तथा इन संस्‍थाओं के कितने किसानों को कितना ऋण पुन: दिया गया?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में 83,534 किसानों पर राशि रू. 466.95 करोड़ तथा दिनांक 12.12.2018 की स्थिति पर 84,339 किसानों पर राशि                                                           रू. 509.92 करोड़ ऋण बकाया थी। संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

11. ( *क्र. 1148 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वचन दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु आज दिनांक तक क्या‍ कार्यवाही की गई? क्या संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कमेटी का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं? नामवार जानकारी प्रदान करें। (ग) संविदा कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) वचन पत्र के क्रियान्‍वयन करने के लिए आदेश दिनांक 29 नवम्‍बर, 2019 द्वारा समिति का गठन किया गया है। शेषांश जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तीन"

स्‍टाफ डेव्‍लपमेंट फण्‍ड में जमा राशि

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

12. ( *क्र. 193 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय भोपाल द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों को परीक्षा संबंधी कार्य हेतु देय मानदेय से 5 प्रतिशत स्‍टाफ डेव्‍लपमेंट फण्‍ड में राशि काटी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त फण्‍ड में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि जमा हुई है तथा कितनी राशि व्‍यय की गई है? उक्‍त फण्‍ड में जमा राशि को व्‍यय करने हेतु क्‍या नियमावली है तथा इसमें आर्थिक सहायता किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को प्रदान की जा सकती है? (ग) जिन शिक्षकों/कर्मचारियों से उक्‍त राशि काटी जा रही है, क्‍या उन्‍हें भी उक्‍त फण्‍ड से आर्थिक सहायता की पात्रता है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) शिक्षकों के मानदेय से राशि काटी जाती है, कर्मचारियों के मानदेय से नहीं। उक्‍त राशि से नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

तदर्थ नियुक्ति की प्रक्रिया

[सामान्य प्रशासन]

13. ( *क्र. 1003 ) श्री महेश परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तदर्थ नियुक्ति कब, कहाँ, कैसे और किस प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है? इस संबंध में कौन-कौन से प्रावधान किस-किस पर लागू हैं? इस संबंध में पूर्व और वर्तमान के सर्कुलर उपलब्ध कराएं। (ख) मिशन (परियोजनाओं) के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी नीति निर्देश एवं प्रावधान तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के समस्त परियोजनाओं में नियुक्ति संबंधी निर्देश तैयार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के कौन-कौन से सर्कुलरों का पालन करना होता है? क्या सभी मिशन एवं परियोजनाएं नियुक्ति के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन लिए बिना स्वतंत्र रूप से नीति, निर्देश, नियम बना सकती हैं? यदि हाँ, तो किस निर्देश के परिपालन में यह कार्यवाही की जाती है? (ग) मिशन और परियोजनाओं में नीति, निर्देश संबंधी मसौदा तैयार करने पर नियुक्ति के मामले में क्या GAD से अनुमोदन प्राप्त करना होता है? यदि हाँ, तो किन-किन सर्कुलरों के अंतर्गत करना होता है? सर्कुलरों की प्रतियों सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) वर्तमान में शासन की परियोजनाओं, मिशनों में सीधी भर्ती किये जाने के लिए पूर्व के एवं वर्तमान में प्रचलित नियम क्या हैं? क्रमवार प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय नर्सिंग सिस्‍टर/सिस्‍टर ट्यूटर की भर्ती परीक्षा में अनियमि‍तता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 794 ) श्री अर्जुन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संचालनालय नर्सिंग शाखा द्वारा वर्ष 2019 में नर्सिंग सिस्‍टर/सिस्‍टर ट्यूटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में भोज मुक्‍त विश्‍वविद्यालय से पोस्‍ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्‍तीर्ण स्‍टाफ नर्सों को सम्मिलित किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन स्‍टाफ नर्सों को सम्मिलित किया गया था? क्‍या इनमें से एक स्‍टाफ नर्स संचालनालय में पदस्‍थ है? क्‍या उसके द्वारा इस परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य किया गया था? (ख) यदि उक्‍त परीक्षा हेतु भोज मुक्‍त विश्विविद्यालय से पोस्‍ट बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्‍तीर्ण स्‍टाफ नर्स अपात्र थी तो एम.पी. ऑनलाईन द्वारा नियमों के विपरीत ऐसे आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित क्‍यों किया गया तथा अपात्र होने के बाद भी ऐसे अभ्‍यर्थी का परीक्षा परिणाम जारी क्‍यों किया गया? (ग) क्‍या संचालनालय में पदस्‍थ उक्‍त स्‍टाफ नर्स द्वारा इस भर्ती परीक्षा में स्‍वयं को सम्मिलित कराने हेतु अधिकारियों एवं एम.पी. ऑनलाईन से मिली भगत की गई थी? यदि नहीं, तो नियम के विरूद्ध परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा परिणाम जारी होने तक इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को क्‍यों नहीं थी? क्‍या उपरोक्‍त तथ्‍यों की निष्‍पक्ष जाँच कर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्यवाही कर संबंधित स्‍टाफ नर्स को संचालनालय से अन्‍यत्र पदस्‍थ किया जावेगा? (घ) प्रश्‍न क्रमांक (क), (ख), (ग) में की गई अनियमितता का कार्य करने वाले नर्सिंग शाखा में पदस्‍थ अधिकारी, कर्मचारियों पर मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत् क्‍या इन्‍हें सेवा से बर्खास्‍त किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों तथा उपरोक्‍त अधिकारी, कर्मचारियों एवं एम.पी. ऑनलाईन के विरूद्ध धारा 420 के तहत् एफ.आई.आर. की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं, परीक्षा की नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 5 के स्‍पष्टीकरण अनुसार अन्‍य संस्‍थायें भोज, इग्‍नू आदि से प्रशिक्षण प्राप्‍त आवेदक अपात्र होंगे। किन्‍तु सीधी भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में भोज मुक्‍त विश्‍वविद्यालय से पोस्‍ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्‍तीर्ण स्‍टाफ नर्स श्रीमती सीमा टीले, श्रीमती योगिता दोनोडेकर श्रीमती मर्सरत मिर्जा सम्मिलित हो गईं। जी हाँ, जी नहीं। (ख) एवं                                                      (ग) निष्‍पक्ष जाँच कराकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रकरण में जाँच के उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में दर्शन व्‍यवस्‍था

[अध्यात्म]

15. ( *क्र. 1170 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                                 (क) श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शीघ्र दर्शन 250 रूपये एवं गर्भगृह दर्शन रूपये 1500 बि‍ना रसीद के दर्शनार्थियों को पैसा लेकर दर्शन कराने वाले कर्मचारी जिसका वीडि‍यो भी है, उक्त कर्मचारी का नाम, पद तथा उक्‍त कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 से किस-किस सेक्शन में किस-किस पद पर रहा, संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें तथा भ्रष्ट कर्मचारी पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या भस्म आरती में दर्शनार्थि‍यों से पैसा लेकर दर्शन कराने की शिकायत पर पूर्व कलेक्टर ने उक्त कर्मचारी को भस्म आरती व्यवस्था से हटाया था? (ग) क्या टेक रूट कम्पनी के साथ मिलकर उक्त कर्मचारी के द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई, जिसे पकड़ाये जाने पर टेक रूट कम्पनी की तो अमानत राशि राजसात की गई, किन्तु इसमे लिप्त पाये जाने पर भी उक्त कर्मचारी पर उसके इस कृत्य के लिए कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं हुई? कारण बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) यदि सही है तो उक्त कर्मचारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति के अंतर्गत श्री मनोज पटेल नामक कर्मचारी 01 जनवरी, 2016 से आज दिनांक तक समय-समय पर जारी स्‍थानांतरण आदेशों के अनुसार सर्वर शाखा में सहायक सर्वर, रात्रिकालीन भस्‍म आरती में कम्‍प्‍यूटर, चांदी द्वार पर चांदी द्वार निरीक्षक एवं लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई में कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है, जिनके विरूद्ध आई.टी. शाखा प्रभारी श्री राजकुमार सिंह द्वारा नंदी हॉल में रूपये लेने की शिकायत संबंधी रिपोर्ट की गई थी। उक्‍त शिकायती रिपोर्ट के संबंध में श्री मनोज पटेल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 889, दिनांक 04.04.2019 द्वारा जाँच पूर्ण होने तक कार्य से पृथक निलंबित रखा जाकर सहायक प्रशासक श्री चन्‍द्रशेखर जोशी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 891,                           दिनांक 04.04.2019 से जाँच अधिकारी नियुक्‍त किया गया था। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2648, दिनांक 30.09.2019 से विभागीय जाँच का निराकरण होने तक श्री पटेल का कार्य से पृथक्‍कीकरण समाप्‍त कर लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई में कार्य करने करने हेतु बहाल किया गया। जाँच प्रतिवेदन अनुसार सी.सी.टी.व्‍ही. फुटेज की सी.डी. के अवलोकन में प्रथम दृष्टया स्‍पष्‍ट प्रतीत नहीं हो रहा है कि श्री मनोज पटेल द्वारा किसी श्रद्धालु को चांदी द्वार से रूपये लेकर प्रवेश कराया गया। इस हेतु कर्मचारी श्री मनोज पटेल पर दोष सिद्ध न होने के कारण किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही की जाना न्‍यायोचित नहीं है। (ख) श्री मनोज पटेल का स्‍थानांतरण रात्रिकालीन भस्‍म आरती से चांदी द्वार पर निरीक्षक के रूप में किया गया है। (ग) टेक रूट कंपनी के साथ मिलकर उक्‍त कर्मचारी द्वारा कोई भी वित्‍तीय अनियमितता नहीं की गई है, कंपनी द्वारा निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन किये जाने का दोषी होने पर सक्षम स्‍वीकृति उपरांत अनुबंध की शर्तानुसार कंपनी की अमानत राशि राजसात की गई। (घ) शिकायत निराधार होने से कोई कार्यवाही की जाना                                                         शेष नहीं है।

बेरोजगारी भत्‍ते का प्रदाय

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

16. ( *क्र. 297 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                  (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में म.प्र. के बेरोजगार युवाओं के रू. 4000/- प्रतिमाह बेरोजगार भत्‍ता दिये जाने का वचन दिया था? यदि हाँ, तो मध्‍यप्रदेश के कितने बेरोजगारों को भत्‍ता दिया गया है? जिलेवार संख्‍या बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों और कब तक भत्‍ता दिया जायेगा? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्‍ता योजना के स्‍थान पर युवा स्‍वाभिमान योजना के तहत मध्‍यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनकी रूचि अनुसार 100 दिवस का रोजगार उपलब्‍ध कराये जाने हेतु प्रदेश के जिले स्‍तर पर कितने युवाओं के रोजगार दिया गया? विगत 01 वर्ष में कितने युवाओं को किस-किस क्षेत्र (Trade) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर भत्‍ते का भुगतान किया गया है? जिलेवार संख्‍या बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों और कब तक प्रशिक्षण दिया जायेगा?                                 (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा उक्‍त संबंध में दिनांक 07.02.2020 को मुख्‍य सचिव म.प्र. शासन भोपाल को कोई पत्र लिख गया था? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई? बिन्‍दुवार जानकारी प्रदान करें। (घ) ग्‍वालियर जिले के 14 ग्‍वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों की कितनी संख्‍या है? कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता एवं 100 दिन रोजगार दिया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अंतर्गत चिकित्सकों/ अन्य स्टाफ की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( *क्र. 776 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के किस-किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के कौन-कौन से और                           कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के नाम सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार                           कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? क्या विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं () स्वीकृत पदों के अनुरूप रिक्त चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के कमी के कारण जन समुदाय को हो रही असुविधा का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? (घ) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? साथ ही महिला चिकित्सकों की भी पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घट्टिया में मूल रूप से विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने तथा पदोन्नति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के फलस्वरूप उक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उपरोक्त स्थिति के कारण उपलब्ध चिकित्सक, पी.जी. चिकित्सा अधिकारियों एवं उपलब्ध स्टाफ के माध्यम से जन सामान्य को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। (घ) सेवा भर्ती नियमानुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति‍ की कार्यवाही क्रमशः म.प्र. लोक सेवा आयोग, प्राफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चयन प्रक्रिया द्वारा निरंतर जारी है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग के अधीन बंधपत्र एवं एन.एच.एम. के तहत चिकित्सक एवं पी.जी. चिकित्सकों की पद पूर्ति‍ की कार्यवाही निरंतर जारी है। विभाग में महिला चिकित्सक का पद पृथक से स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनूपपुर जिले में संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( *क्र. 1214 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में जिला चिकित्‍सालय के अलावा और कितने सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उप-स्वास्थ्य केन्‍द्र के अलावा कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) उपरोक्‍त संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने-कितने तथा कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने पद प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ग) स्‍वास्थ्‍य केन्‍द्रों में चिकित्‍सक, कम्‍पाउंडर, नर्स, वार्ड बॉय के पदों पर अभी तक भर्ती न करने के क्‍या कारण रहे हैं? कब तक इन पदों पर भर्ती कर इनको स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में नियुक्ति दे दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) अनूपपुर जिले के अंतर्गत वर्तमान में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। चिकित्सकों की भर्ती हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मांगपत्र अनुसार चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जाती है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही जारी है। उत्तीर्ण स्टाफ नर्स का आवंटन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रतिवर्ष रिक्त पदों पर की जाती है। पैरामेडिकल संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी रहती है, वर्तमान में राज्य शासन द्वारा प्रावधानित नवीन आरक्षण में जिला स्तरीय रोस्टर जारी नहीं होने के फलस्वरूप कम्पाउंडर (फार्मासिस्ट ग्रेड-2) एवं वार्ड बॉय के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लंबित है।

विधायक निधि/विधायक स्वेच्छानुदान निधि का समय-सीमा में प्रदाय

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

19. ( *क्र. 157 ) श्री संजय शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक निधि एवं विधायक स्वेच्छानुदान निधि की राशि संबंधित विधायक की अनुशंसा उपरांत हितग्राही के खाते में पहुंचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो कितनी?                                                                                    (ख) क्या तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुशंसित विधायक निधि एवं विधायक स्वेच्छानुदान निधि की राशि तय समय-सीमा में संबंधित ग्राम पंचायत/हितग्राही के खातों में पहुंचाई गई? यदि हाँ, तो विधायक निधि एवं विधायक स्वेच्छानुदान निधि की पृथक-पृथक सूची संबंधितों के खातों में राशि पहुंचाने की दिनांक सहित प्रदान करें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति 30 दिवस में एवं विधायक स्वेच्छानुदान योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को 07 दिवस में भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। (ख) जी नहीं, कुछ विलम्ब हुआ है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार एवं विधायक स्वेच्छानुदान के अन्तर्गत हितग्राहियों को भुगतान की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

बेरोजगारी भत्‍ते का प्रदाय 

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

20. ( *क्र. 377 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                 (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता देने के संबंध में कोई नीति/प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? (ग) यदि प्रावधान किया गया है तो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता कब से/प्रतिमाह कितनी राशि प्रदाय की जायेगी? (घ) यदि नहीं, तो वचन पत्र/घोषणा पत्र में उल्‍लेखित शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता कब तक दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर कार्यवाही

[वित्त]

21. ( *क्र. 329 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                        (क) क्‍या सी.ए.जी. (भारत के नियंत्रक महालेखा परिक्षक) के द्वारा म.प्र. शासन के अफसरों के व्‍यक्तिगत बैंक खातों में 5 हजार 370 करोड़ की राशि जमा रखने और इन खातों का संचालन तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं किये जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है? क्‍या राज्‍य के वित्‍त पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन जो 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति में प्रस्‍तुत किये गये हैं, उसमें सी.ए.जी. ने कई मामलों में आपत्ति दर्ज कराई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्‍या इतनी बड़ी राशि अफसरों के व्‍यक्तिगत खातों में नियमानुसार रखी जा सकती थी? अगर हाँ, तो नियमों की एक प्रति उपलब्‍ध करायें? अगर नहीं तो किन-किन/पदनाम के अफसरों के बैंक खातों में कितनी-कितनी राशि कब से कब तक रही? उस राशि पर जो ब्‍याज प्राप्‍त हुआ, उसका उपयोग किसके द्वारा किया गया?                                                                            (ग) क्‍या वर्ष 2010 से 2017-18 तक मंहगाई भत्‍ते के बकाया एन.पी.एस. की कटौती नहीं होने से उक्‍त अवधि में अंशदान 3 हजार 321 करोड़ में से केवल 3 हजार 203 करोड़ अंतरित किया गया और 117.82 करोड़ की राशि एन.एस.डी.एल. को अंतरित नहीं की गई? साथ ही वर्ष 2017-18 में शासन में कुल अंशदान रूपये 821.45 करोड़ में से 801.63 करोड़ का भुगतान किया? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) में हुई अनियमितता‍ओं पर राज्‍य शासन ने किस नामों/पदनामों को प्रश्‍नतिथि तक चिन्हित किया है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्‍त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराया है। प्रतिवेदन की कंडिका 3.2 एवं 3.2.1 में 31 मार्च, 2018 की स्‍ि‍थति में म.प्र. शासन के 847 व्‍यक्तिगत जमा खातों में राशि रूपये 5370.06 करोड़ के अंतिम शेष का उल्‍लेख है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तीन अध्‍याय तथा 85 कंडिकाएं उप कंडिकाएं शामिल हैं। (ख) उत्‍तरांश (क) से स्‍पष्‍ट है कि अफसरों के व्‍यक्तिगत बैंक खातों में कोई राशि जमा नहीं की गई है। अपितु शासन के कोषालयीन व्‍यक्तिगत पदनाम से जमा खातों में राशि जमा करने का उल्‍लेख किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मंहगाई भत्‍ते के बकाया से एन.पी.एस. कटौती किए जाने के संबंध में निर्देश दिनांक 17.02.2017 द्वारा जारी किए गए हैं। इसके पूर्व एन.पी.एस. अभिदाताओं को महंगाई भत्‍ते के बकाया का नगद भुगतान किया जाता था। वित्‍तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक एन.पी.एस. की नियमित कटौत्रा राशि रूपये 3320.61 करोड़ (जिसमें वर्ष 2017-18 की कटौत्रा राशि रूपये 856.02 करोड़ सम्मिलित है), एन.पी.एस. ट्रस्‍ट को अंतरित की गई है। अत: बकाया राशि रूपये 117.82 करोड़ का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में कोई अनियमितता नहीं होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आदिवासी विकास खण्‍ड केसला के स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 773 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 दिसम्‍बर, 2019 की स्थिति में आदिवासी विकासखण्‍ड केसला के अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उप-स्वास्थ्य केन्‍दों में कौन-कौन महिला चिकित्‍सक कहाँ-कहाँ पदस्‍थ हैं? (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में शहरी क्षेत्र में संलग्‍न/पदस्‍थ किस-किस महिला चिकित्‍सक का वेतन आहरण आदिवासी विकासखण्‍ड केसला के अंतर्गत संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों से हो रहा है? (ग) आदिवासी विकासखण्‍ड केसला के अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उप-स्वास्थ्य केन्‍द्रों में पदस्‍थ चिकित्‍सों को अन्‍यत्र अटैच, संलग्‍न कब से एवं किस की अनुशंसा एवं आदेश से किया गया?                                                     (घ) क्‍या आदिवासी वि‍कासखण्‍ड केसला अंतर्गत संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पदस्‍थ महिला चिकित्‍सकों को पुन: वापस पदस्‍थ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍या किसी अन्‍य महिला चिकित्‍सक की पदस्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति में आदिवासी विकासखण्‍ड केसला के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमानी संचालित था जिसमें डॉ. पूनम गौर चिकित्सा अधिकारी जो महिला है, पदस्थ थीं। उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होता है। (ख) शहरी क्षेत्र में संलग्न/पदस्थ किसी भी महिला चिकित्सक का वेतन आहरण आदिवासी विकासखण्ड केसला के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों से नहीं हो रहा है।                        (ग) वर्तमान में किसी भी चिकित्सक को अन्यत्र अटैच/संलग्न नहीं किया गया है। (घ) विभाग में महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुखतवा में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का 01 पद स्वीकृत होकर रिक्त है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं                                        उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 765 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है, वर्ष 2016 से मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में विगत लगभग 04 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है, अतः जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में भी विशेषज्ञों की                                        शत-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन जिले में संचालित कौशल विकास केन्द्रों का ऑडिट

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

23. ( *क्र. 1096 ) डॉ. मोहन यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में कौशल विकास केन्द्र के संचालन की आवश्कता एवं कौशल विकास केन्द्र के नियम व शर्तें एवं हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधाएं अनुदान आदि समस्त जानकारी प्रदान करते हुए बतावें कि उज्जैन जिले में कितने कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं एवं किनके द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? तहसीलवार, ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार उज्जैन जिले में संचालित कौशल विकास केन्द्रों के द्वारा समस्त आवश्यकताएं एवं औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं अथवा नहीं? उज्जैन जिले में संचालित कौशल विकास केन्द्रों की वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) व्‍यापक पैमाने पर रोजगार बढ़ाने, प्रशिक्षण के पर्याप्‍त अवसर उपलब्‍ध कराने तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभाग के तहत 113 विकासखण्‍डों में एक-एक कौशल विकास केन्‍द्र (स्किल डेव्‍लपमेंट सेंटर) खोले गये, जिसमें उज्‍जैन जिले में 02 शासकीय कौशल विकास केन्‍द्र घट्टिया एवं तराना थे। वर्तमान में दोनों कौशल विकास केन्‍द्र संचालित नहीं हैं। (ख) वर्तमान में दोनों केन्‍द्र संचालित नहीं हैं। महालेखाकार म.प्र. द्वारा आई.टी.आई. उज्‍जैन का 9/9 से 12/6 तक की अवधि के लिए किए गए ऑडिट के प्रतिवेदन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

शा. महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज भवनों का निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

24. ( *क्र. 1333 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर एवं शहडोल जिले में ऐसे कौन-कौन से शासकीय महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जो प्रश्‍न दिनांक तक अन्‍य दूसरे विभाग की संस्‍था में या स्‍वयं के भवन में संचालित नहीं हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक के मध्‍य इन भवनों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी भवन राशि स्‍वीकृत की गई थी और                                कितनी-कितनी भवन निर्माण में प्रश्‍न दिनांक तक राशि व्‍यय की जा चुकी है? संबंधित निर्माण कार्य किस दर पर किस विभाग द्वारा किस दर पर करवाया गया/करवाया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक संबंधित ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि दी जा चुकी है और कितनी राशि देना शेष है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण भवनों में क्‍या-क्‍या कार्य कराना शेष रह गए हैं? शेष कार्य पूर्ण कराये जावेंगे तो कब तक? कब तक स्‍वयं के भवनों में संस्‍थाएं संचालित होने लगेगी।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा में स्थित पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के परिसर डेनेडा प्रोजेक्‍ट के भवन में संचालित है। (ख) पॉलीटेक्निक जतारा के भवन के लिए वर्ष 2015 में 265 लाख रूपये वर्ष 2018 में 102 लाख रूपये एवं वर्ष 2019 में 67.02 लाख रूपये स्‍वीकृत किये गये हैं। भवन निर्माण में 632.29 लाख रूपये व्‍यय किया जा चुका है। भवन निर्माण पी.आई.यू्. टीकमगढ़ का कार्य लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई द्वारा उनके मानकों के अनुसार करवाया जा रहा है। (ग) निर्माण एजेंसी को 632.29 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा निर्माण एजेंसी द्वारा शेष राशि का भुगतान कार्य पूर्णता पश्‍चात् किया जायेगा, वर्तमान में ठेकेदार का कोई देयक पी.आई.यू. के पास लम्बित नहीं है। (घ) भवन के फिनिशिंग, रंगाई-पुताई, बाउण्‍ड्रीवॉल तथा एप्रोच रोड का कार्य पूर्ण होना शेष है। उक्‍त कार्य जून-2020 तक पूर्ण होना संभावित है। सत्र 2020-21 से संस्‍था अपने स्‍वयं के भवन में संचालित की जायेगी।

कृषक सेवा सह. संस्‍था मर्या. बैजनाथ के प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

25. ( *क्र. 237 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 599, दिनांक 18.12.2019 के उत्‍तर अनुसार कृषक सेवा सहकारी संस्‍था मर्यादित बैजनाथ तहसील महिदपुर में श्री बनेसिंह, सहायक प्रबंधक के विरूद्ध माननीय न्‍यायालय अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश महिदपुर जिला उज्‍जैन में अपराध क्रमांक 499/2018 विचाराधीन है। अपराध क्रमांक 499/2018 के विरूद्ध श्री बनेसिंह द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय मध्‍यप्रदेश खण्‍डपीठ इन्‍दौर मध्‍यप्रदेश के समक्ष याचिका क्रमांक सी.आर.आर./667/2019 दायर की गई है। (ख) माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इन्‍दौर (म.प्र.) के समक्ष दायर याचिका क्रमांक सी.आर.आर./667/2019 में अभी तक कौन-कौन अधिवक्‍तागण नियत तिथियों पर उपस्थित हुए हैं, जानकारी उपलब्‍ध करावें। जिन नियत तिथियों पर अधिवक्‍तागण उपस्थित नहीं हुए हैं, उसका कारण स्‍पष्‍ट करें व इसके लिये जिम्‍मेदार दोषी अधिकारियों पर शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रकरण में शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित होते हैं। म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्न दिनांकों को शासकीय अभिभाषक उपस्थित हुये :-

क्र.

दिनांक

अभिभाषक

1

18.02.2019

शासकीय अभिभाषक उपस्थित

2

05.03.2019

शासकीय अभिभाषक उपस्थित

3

12.03.2019

श्री निलेश जगताप, शासकीय अभिभाषक उपस्थित

4

19.03.2019

श्री गौरव वर्मा, शासकीय अभिभाषक उपस्थित

5

29.03.2019

श्री मनीष वर्मा, शासकीय अभिभाषक उपस्थित

6

05.04.2019

शासकीय अभिभाषक उपस्थित

7

12.04.2019

श्री प्रणय जोशी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित

 

माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरणों में शासकीय अभिभाषक उपस्थित होते हैं, इसके लिये विभाग के अधिकारी दोषी नहीं है।

 

 

 







भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


मुर्दा घरों की समुचित व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 6 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दुर्घटनाओं आदि में मृत व्‍यक्तियों (जिनमें पोस्‍टमार्टम की आवश्‍यकता होती है) के शवों को सुरक्षित रखने व उनका पोस्‍टमार्टम किये जाने हेतु क्‍या नियम-नीति-निर्देश हैं और जिला, तहसील स्‍तर पर इस हेतु क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? (ख) रायसेन जिले में प्रश्‍नांश (क) वर्णित व्‍यवस्‍था कहाँ-कहाँ पर है? प्रत्‍येक पोस्‍टमार्टम कक्ष/स्‍थल में क्‍या-क्‍या सुविधायें और उपकरण आदि हैं? (ग) वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले में मुर्दाघरों/पोस्‍टमार्टम स्‍थलों में         साफ-सफाई जैविक अवशेषों के निष्‍पादन, उपकरणों की खरीदी में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की जाकर       क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍थायें कहाँ-कहाँ पर की गई हैं? (घ) रायसेन जिले में ऐसे स्‍थलों पर कहाँ-कहाँ शीतलन व विद्युत व्‍यवस्‍था है और कहाँ-कहाँ पर नहीं एवं क्‍यों? कब तक उक्‍त व्‍यवस्‍थायें पोस्‍टमार्टम स्‍थलों पर की जावेगी? कब तक समुचित उपकरण क्रय कर लिये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शवों को सुरक्षित रखने हेतु मार्चुरी कुलर एवं पोस्टमार्टम किये जाने हेतु पोस्टमार्टम किट की व्यवस्था है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' में समाहित है। शीतलन व्यवस्था का प्रावधान वर्तमान में केवल जिला स्तर पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोगी कल्‍याण समिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 7 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किन-किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रोगी कल्‍याण समितियों के पास फरवरी 2020 की स्थिति में कितनी राशि है? उक्‍त राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय की जा सकती है तथा उनकों मरीजों के हित में व्‍यय क्‍यों नहीं किया जा रहा है। (ख) 1 अप्रैल 2017 से फरवरी 2020 त‍क किन-किन रोगी कल्‍याण समिति की बैठक कब-कब हुई? उक्‍त बैठकों में पारित प्रस्‍तावों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? किन-किन प्रस्‍तावों पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई (ग) किन-किन चिकित्‍सालयों में रोगी कल्‍याण समिति द्वारा बनाई गई दुकानें किन-किन को किन-किन शर्तों पर दी गई? किराया प्रतिमाह कितना है? (घ) किराया नियमित रूप से क्‍यों वसूल नहीं‍ किया जा रहा है? किस-किस से कितना किराया लेना बकाया है? कब तक वसूल किया जायेगा? किराया वसूल न होने के किए कौन-कौन अधिकारी जबावदार हैं तथा विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। रोगी कल्याण समिति से प्राप्त आय नियमानुसार मरीजों के हित में व्यय की जा रही है।        (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। उक्त बैठकों में पारित प्रस्ताव एवं इन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति द्वारा बनाई गई दुकानें, शर्तें एवं प्रतिमाह किराये का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) किराया वसूलने की कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

आयुष्‍मान भारत योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 35 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, सागर, नरसिंहपुर एवं जबलपुर जिलों में आयुष्‍मान भारत योजना के अन्‍तर्गत कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिए चिन्‍हित किये गये है सूची उपलब्‍ध कराये। (ख) प्रश्‍नांश (क) के जिलों में योजना प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन हॉस्‍पिटल में कितने मरीजों का आयुष्‍मान भारत योजना में इलाज हुआ तथा कितनी राशि व्‍यय हुई?                    (ग) उक्‍त योजनान्‍तर्गत संबंधित हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से विभिन्‍न जाँचों के नाम पर राशि क्‍यों जमा करवाई जाती है विभिन्‍न जाँचों को योजनान्‍तर्गत पैकेज में सम्मिलित क्‍यों नहीं किया गया? (घ) 1 जनवरी 19 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नांश (क) के हॉस्पिटलों में उक्‍त योजनान्‍तर्गत मरीजों से जाँच के नाम पर राशि लेने एवं अन्‍य अनियमित्‍ताओं के संबंध में मान. मंत्री जी को किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) भोपाल, सागर, नरसिंहपुर एवं जबलपुर जिलों में योजना से सम्‍बद्ध/निजी हॉस्पिटल द्वारा बिमारीवार दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) सम्बन्धित चिकित्‍सालय द्वारा हितग्राही से राशि नहीं जमा कराई जा सकती है, जाँचों को योजनान्‍तर्गत पैकेज में सम्मिलित किया गया है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

उपार्जन केन्द्रों में राशि कृषकों से वसूली

 [सहकारिता]

4. ( क्र. 92 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धान उपार्जन केन्द्रों में कृषकों से उपार्जन के समय हम्माली तुलाई सिलाई एवं भराई के नाम से शासन स्तर से राशि स्वीकृत की जाती है। जिसका भुगतान उपार्जन केन्द्रों में संबंधित हम्‍मालों को उपार्जन केन्द्र के प्रभारी द्वारा भुगतान किया जाता है? यदि हाँ तो प्रति क्विंटल कितना भुगतान किया जाता है? कटनी जिले के किन-किन उपार्जन केन्द्रों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान वर्ष 2019-20 में किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ तो क्‍या उपार्जन के समय प्रभारी अधिकारी एवं हम्मालों द्वारा बीस रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से राशि ली जाती है यदि हाँ तो किसके आदेश से। क्या ली गई राशि संबंधित किसानों जिनके द्वारा अपना खाद्य उपार्जन केन्द्र को दिया गया है, को वापस की गई? यदि हाँ तो उपार्जन केन्द्रवार, कृषकवार वापस की गई राशि की जानकारी देवें। (ग) यदि राशि वापस नहीं की गई तो अवैध वसूली के लिये कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये कृषकों से अवैध रूप से वसूल की गई राशि वापस की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, जी हाँ, आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं के पत्र क्र./विप./उपा./2018/630 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा धान उपार्जन हेतु अधिकतम प्रासंगिक व्‍यय राशि रू. 15/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कटनी जिले में वर्ष 2019-20 में प्रासंगिक व्‍यय मद में किये गये भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है   (ख) जी नहीं, उपार्जन के समय खरीदी प्रभारी एवं हम्‍मालों द्वारा किसानों से कोई भी राशि नहीं ली जाती है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश () के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - "चार"

सी.एम. हेल्‍पलाईन में की गई शिकायतों का निराकरण

[लोक सेवा प्रबन्धन]

5. ( क्र. 93 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या दूरभाष क्रमांक 181 सी.एम. हेल्‍पलाईन में कटनी जिले के विभिन्न विभागों की समस्याओं के निराकरण के लिये जनता द्वारा शिकायत की गई है? यदि हाँ तो कटनी जिले में वर्ष 2019-20 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? विभागवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतों का निराकरण एल-1, एल-2, एल-3 एवं एल-4 में किया गया? सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में एल-1, एल-2 एवं एल-3 निराकरण में कितनी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क किया गया? (घ) क्या संबंधित विभागों द्वारा शिकायत कर्ताओं से बिना संपर्क किये एल-1, एल-2, एल-3 में निराकरण बता दिया जाता हैं, जिसके कारण शिकायतें    एल-4 में पहुँच जाती हैं? ऐसे दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ वर्ष 2019-20 में कटनी जिले में कुल 47908 (सैतालिस हजार नौ सौ आठ) शिकायतें प्राप्‍त हुई है। विभागवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश () के परिप्रेक्ष्‍य में शिकायतों का निराकरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में एल-1, एल-2 एवं एल-3 निराकरण में 37208 शिकायतों में शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया। (घ) सी.एम. हेल्‍पलाइन पोर्टल पर शिकायत विशेष के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय से स्‍पष्‍ट जानकारी अपलोड किये जाने के पश्‍चात् सी.एम. हेल्‍पलाइन कॉल सेंटर भोपाल द्वारा संबंधित शिकायतकर्ता को दूरभाष पर संपर्क कर समस्‍या के समाधान के बारे में पूछकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह संतुष्‍ट है। यदि शिकायतकर्ता संतुष्‍ट है तो तद्नुसार जानकारी दर्ज कर शिकायत को विलोपित किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता संतुष्‍ट नहीं है तो शिकायत विलोपित नहीं की जाती है। निराकरण से असंतुष्‍ट होने पर शिकायत वरिष्‍ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, जिसका उच्‍च स्‍तर एल-4 है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पाँच"

शासकीय आई.टी.आई. खोले जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

6. ( क्र. 138 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या शासन द्वारा प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने का प्रावधान है? (ख) क्‍या विकासखंड बिजावर जिला छतरपुर में क्या शासकीय आई.टी.आई. है? यदि नहीं, तो प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में क्या शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने पर शासन स्तर पर विचार होगा? यदि हाँ तो कब तक खोला जा सकता है.

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं।

भोपाल जिले में कैंसर पीड़ि‍तों का उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 185 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में माह दिसम्‍बर 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कैंसर से पीड़ि‍त कुल कितने रोगी पंजीकृत किये गये? पूर्व में उपचारित कैंसर रोगियों को मिलाकर अब कुल कितनी संख्‍या हो गई है? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्‍न क्रमांक 1255 के उत्‍तर दिनांक 18/12/19 में यह बताया गया है कि कैंसर पीड़ि‍तों के उपचार हेतु रेडियो थेरेपी की कुल 7 मशीने स्‍थापित है। उनके स्‍थापना का स्‍थान एवं नियंत्रणकर्ता के नाम बताया जायें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित नियंत्रण कर्ताओं द्वारा कैंसर रोगी से प्रति रेडियो थेरेपी उपचार हेतु कितना शुल्‍क लिया जाता है? क्‍या यह शुल्‍क राज्‍य शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप है? यदि नहीं, तो कारण बताया जायें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) भोपाल जिले में माह दिसम्बर 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कैंसर से पीड़ि‍त कुल 3563 रोगी पंजीकृत किये गये। पूर्व में उपचारित रोगियों को मिलाकर कुल मरीजों की संख्या 60718 हो गई हैं। (ख) पूछे गये प्रश्‍न क्रमांक 1255 में लिपिकीय त्रुटिवश 07 मशीन स्थापित हो गयी थी। भोपाल जिले में रेडियोथेरेपी की 06 मशीन स्थापित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) रेडियोथेरेपी के दर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी हाँ, प्रदेश में संचालित योजनाओं के हितग्राहियों की दरों की सूची अनुसार शासन द्वारा संबंधित चिकित्‍सालयों को भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल शहर के अस्‍पतालों में हो रही नवजातों की मौत

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 197 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल शहर के शासकीय अस्‍पतालों में कितने नवजातों की मौत किस कारण हुई हैं? अस्‍पतालवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या बिस्‍तर के अभाव में महिलाओं के साथ नवजात को भी जमीन पर सुलाया जाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो रही है? (ग) भोपाल के सरकारी अस्‍पतालों में ओ.पी.डी. में प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं? उन्‍हें देखने के लिए कितने डॉक्‍टर हैं? अस्‍पतालवार जानकारी दें। (घ) क्‍या भोपाल के सरकारी अस्‍पतालों में डॉक्‍टर, पलंग, दवायें और आवश्‍यक उपकरणों की बहुत कमी है? यदि हाँ, तो उनको कब तक पूरा किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत भोपाल शहर के शासकीय अस्पतालों में प्रश्‍नावधि में कुल 142 नवजातों की मृत्यु हुई, जिसके प्रमुख कारण समय पूर्व जन्म, कम वज़न आर.डी.एस., बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, जन्मजात विकृति आदि हैं। अस्पतालवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

राज्‍य सरकार द्वारा वृहद उद्योगों में आरक्षण लागू न करना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

9. ( क्र. 198 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा वृहद (बड़े) उद्योगों पर कुल रोजगार का न्‍यूनतम 70 प्रतिशत मध्‍यप्रदेश के स्‍थाई निवासियों को प्रदान करना और उक्‍त 70 प्रतिशत रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्‍य पिछड़ा वर्ग के व्‍यक्तियों को राज्‍य शासन द्वारा घोषित आरक्षण अनुसार प्रतिनिधित्‍व भी दिये जाने के नियम को अनिवार्य नहीं किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत नियम को अनिवार्य क्‍यों नहीं किया गया है? कारण सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के तहत क्‍या इस नियम को अब अनिवार्य किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? नियम बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) अंतर्गत प्रावधानित वित्‍तीय तथा अन्‍य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्‍ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्‍यप्रदेश के स्‍थाई निवासियों को उत्‍पादन प्रारंभ करने वाली तिथि से दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्‍त 70 प्रतिशत रोजगार में जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्‍व का प्रतिशत निर्धारित नहीं है। (ख) वृहद श्रेणी के उद्योगों में उत्‍पादन एवं संचालन की एक विशिष्‍ट प्रक्रिया होती है तद्नुसार ही श्रम संसाधन की मांग भी आवश्‍यकताओं के अनुरूप एवं विशिष्‍ट होती है अत: प्रदेश के औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन के माध्‍यम से प्रदेश के लोगों की आर्थिक समृद्धि समग्र प्रगति के दृष्टिगत एवं निवेश के वातावरण को निरंतर बनाये रखने के लिये प्रश्‍नांश (क) अनुसार रोजगार में जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्‍व का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। (ग) वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग द्वारा लागू नीति (क) अनुसार ही नियत है।

ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

10. ( क्र. 291 ) श्री संजय उइके, डॉ. अशोक मर्सकोले, श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 से 2018 तक कितनी ग्‍लोबल इन्‍वेसटर्स समिट का आयोजन हुआ? इनमें कुल कितने निवेश प्रस्‍ताव आये? कितनों का क्रियान्‍वयन हो रहा है और कितने युवाओं को रोजगार मिला? (ख) 2004 से 2018 तक निवेश आकर्षित करने कितनी विदेश यात्राएं कब-कब और किन देशों में की गई? (ग) इन देशों से प्रदेश में कितना निवेश आया?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2004 से 2018 तक 05 ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट का आयोजन हुआ। जिसमें 6431 निवेश प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये, इनमें से 4696 निवेश प्रस्‍ताव क्रियान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में है और 97816 युवाओं को रोजगार मिला। (ख) वर्ष 2004 से 2018 तक प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु की गई विदेश यात्राओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ग) यद्यपि विदेशी पूंजी निवेश भारत सरकार का विषय है तथापि मल्‍टीनेशनल कंपनियों द्वारा प्रदेश में कुल रू. 7349.30 करोड़ का निवेश विभिन्‍न उद्योगों में किया गया है।

परिशिष्ट - "सात"

औद्योगिक नीति का पालन न करना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

11. ( क्र. 308 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) रीवा संभाग के विभिन्‍न जिलों में संचालित फैक्ट्रियों/कंपनियों/सोलर पावर प्‍लांटों में ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करने हेतु कितने ठेकेदारों/संविदाकारों का पंजीयन किन-किन फैक्ट्रियों/कंपनियों में किया गया है? कंपनीवार संविदाकारों/ठेकेदारों के नाम व पते सहित विवरण वर्ष 2017 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में किन कंपनियों/फैक्ट्रियों/सोलर पावर प्‍लांटों में कितने ठेकेदार/संविदाकार कार्य कर रहे हैं, उनको कार्यादेश कंपनियों/फैक्ट्रियों/सोलर पावर प्‍लांट द्वारा किस आदेश एवं नियमों के आधार पर दिये गये है बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के तारतम्‍य में जिन संविदाकारों/ठेकेदारों द्वारा कंपनियों/फैक्ट्रियों व सोलर पावर प्‍लांटों में काम लिये जा रहे हैं उनके द्वारा कितने श्रमिक किन फैक्ट्रियों में ठेकेदारी पर कार्य बाबत् लगाये गये हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में कंपनियों/फैक्ट्रियों/सोलर पावर प्‍लांटों में जिन ठेकेदारों/संविदाकारों को कार्यादेश जारी किये जाते हैं उस बाबत् क्‍या मापदण्‍ड अपनाया जाता है इस बाबत् अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ठेकेदार/संविदाकार कार्य से वंचित किये जाते हैं, सामान्‍य वर्ग के ठेकेदार लाभांवित हो रहे हैं? इस बाबत् क्‍या नीति एवं निर्देश जारी करावेंगे जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के संविदाकार/ठेकेदार लाभांवित हो सकेंगे उनको भी कार्य मिल सकेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) में उल्‍लेखित तथ्‍यों अनुसार कार्यवाही न करने, अधिनियम एवं नियम का पालन न करने, श्रमिकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के ठेकेदारों का कंपनी द्वारा कार्य न देने, मानसिक रूप से शोषण से बचाव बाबत् क्‍या निर्देश जारी करेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (ड.) जिलों में संचालित फैक्‍ट्रियों/कंपनियों/सोलर पावर प्‍लांटों में ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करने हेतु ठेकेदारों/संविदाकारों का पंजीयन से संबंधित जानकारी विभाग के अधीन संधारित नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

12. ( क्र. 309 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 25 दिनांक 18.01.2020 के माध्‍यम से आयुक्‍त राजस्‍व रीवा संभाग रीवा को पत्र लिखकर कार्यालय में 20.01.2020 को पत्र देकर जानकारी चाही गई थी उक्‍त जानकारी उपलब्‍ध क्‍यों नहीं करायी गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के पत्र में उल्‍लेखित बिन्‍दु क्र. 1 से 5 में की जानकारी बाबत् आयुक्‍त कार्यालय से कब-कब पत्र लिखे गये, पत्र की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये बतावें अगर पत्र संबंधितों को नहीं लिखे गये जिसके कारण जानकारी संकलित नहीं हुई और न दी गई इसके लिये किनको जिम्‍मेदार मानकार कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? जिम्‍मेदारों के नाम सहित जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) अनुसार जिले के जिम्‍मेदारों को अगर आयुक्‍त राजस्‍व रीवा संभाग रीवा द्वारा पत्र जारी किये गये उनके द्वारा जानकारी उपलब्‍ध नहीं करायी गई तो जिले के जिम्‍मेदार विभिन्‍न विभागों के अधिकारियों के ऊपर क्‍या कार्यवाही करेंगे? साथ ही इनको जानकारी देने बाबत् क्‍या निर्देश जारी करेंगे बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है, जिम्‍मेदारों के नाम एवं पद सहित जानकारी देवें एवं इन पर किस तरह की कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे यह भी बतावें? साथ ही पत्र अनुसार चाही गई बिन्‍दुवार जानकारी दिये जाने बाबत् निर्देशित करेंगे एवं विलम्‍ब के लिये कार्यवाही क्‍या प्रस्‍तावित करेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ पत्र प्राप्‍त हुआ है। संबंधितों को वांछित जानकारी उपलब्‍ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। जानकारी विस्‍तृत स्‍वरूप की होने के कारण जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रगति पर है इसलिए किसी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्‍तावित नहीं की गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "आठ"

शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र मकरोनिया का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( क्र. 378 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र मकरोनिया का भवन निर्माण कार्य का अनुबंध कार्य एजेन्‍सी द्वारा कब किया गया था? कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था वर्तमान में भवन निर्माण की स्थिति क्‍या हैं? (ख) यदि कार्य कार्य अवधि तक पूर्ण नहीं हुआ है तो इसके लिए कौन दोषी है? कार्य अवधि की सीमा कब तक बढ़ाई गई है एवं कार्य कब तक पूर्ण होगा? समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार के ऊपर क्‍या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक निर्माणधीन भवन का कार्य किस स्‍तर तक पूर्ण कर लिया गया है? कितना निर्माण कार्य शेष है? कार्य एजेन्‍सी को कब-कब कितना भुगतान किया गया? (घ) क्‍या निर्माणधीन भवन कार्य का प्रदेश स्‍तर/उच्‍च से तकनीकी परीक्षण कराया गया है? यदि हाँ तो कब-कब कराया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) अनुबंध दिनांक 01.10.2018 को किया गया। अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक 31.03.2020 है वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगतिरत है।     (ख) कोई दोषी नहीं। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि दिनांक 31.03.2020 है, कार्य स्थल पर अतिक्रमण होने एवं हाईटेंशन लाइन गुजरने तथा निर्माण स्थल ढ़लान में होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है, जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 24.02.2020 को निर्माण स्थल से अतिक्रमण हटा दिया गया है, कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा। ठेकेदार पर कार्य पूर्ण होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) बाउण्ड्रीवाल का कार्य लगभग पूर्ण है, अस्पताल भवन का आशिंक भाग का कॉलम फुटिंग कार्य प्लिंथ स्तर तक का पूर्ण कर लिया गया है एवं 03 आवासीय भवनों का कार्य लिंटल स्तर पर है। अस्पताल भवन का प्लिंथ एवं ऊपर का कार्य शेष है एवं आवासीय भवनों का कार्य लिंटल के ऊपर एवं स्लैब का कार्य शेष है। कार्य एजेन्सी को दिनांक 03.09.2019 को राशि रूपये 27.93 लाख एवं दिनांक 25.01.2020 को राशि रूपये 54.24 लाख का भुगतान किया गया है। (घ) जी हाँ। दिनांक 16.10.2019 एवं दिनांक 08.11.2019

प्रश्‍नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत की जाँच

[सामान्य प्रशासन]

14. ( क्र. 428 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍य सचिव, मध्‍यप्रदेश शासन, को होशंगाबाद कलेक्‍टर श्री शीलेन्‍द्र सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री हरेन्‍द्र नारायण के संबंध में की गयी शिकायत मुख्‍य सचिव कार्यालय से 15 नवम्‍बर 2019 को प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी। (ख) यदि हाँ तो जाँच में कौन से तथ्‍य प्रकाश में आये प्रकाश में आये तथ्‍यों पर क्‍या कार्यवाही की गयी। जाँच कब तक पूर्ण हो सकेगी।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) शिकायत पत्र पर प्रतिवेदन आयुक्‍त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से दिनांक 09/03/2020 को प्राप्‍त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है। प्रकरण में गुण-दोष पर विचारकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

कीटनाशकों के मानव जीवन पर प्रभाव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( क्र. 430 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा फरवरी 2020 में प्रमुख सचिव लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को पत्र द्वारा एवं आयुक्‍त, स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें, भोपाल को दिनांक 10.02.2020 को ई-मेल एवं पत्र द्वारा कीटनाशकों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्‍यांकन करने का अनुरोध किया गया था। (ख) क्‍या कीटनाशकों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्‍यांकन की प्रदेश में कोई व्‍यवस्‍था है। यदि हाँ तो जानकारी दें। (ग) क्‍या शासन होशंगाबाद जिले में कीटनाशकों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्‍यांकन करेगा।                  (घ) यदि हाँ तो किसके द्वारा कब तक। यदि नहीं, तो क्‍यों।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कीटनाशकों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन हेतु कृषि विभाग के कीटनाशी (संशोधन) नियम 2017 द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृषि विभाग से समन्वय कर प्रभाव का मूल्यांकन किया जायेगा। (ग) जी हाँ। (घ) कृषि विभाग से समन्वय कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कीटनाशकों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु कार्यवाही की जायेगी।

फर्नीचर एवं बस स्‍टॉप हेतु विधायक निधि

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

16. ( क्र. 464 ) श्री संजीव सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2013 से 2018 के कार्यकाल में विधायक भिण्‍ड द्वारा विधायक निधि से बस स्‍टॉपेज एवं स्‍कूलों में फर्नीचर के लिए राशि दी गई थी? क्‍या उक्‍त कार्यों हेतु एजेंसी द्वारा कोई कोटेशन या टेंडर आमंत्रित किए गए थे, यदि हाँ तो विवरण देवें? (ख) क्‍या स्‍कूलों में फर्नीचर एवं बस स्‍टॉप प्रदाय करने वाली एजेंसियों को विधायक निधि से कार्य कराये जाने का प्रावधान है? (ग) क्‍या प्रदाय की गई फर्नीचर एवं बस स्‍टॉप के लिए विधायक निधि से दी गई राशि एवं एजेंसी का भौतिक सत्‍यापन कराया गया था? यदि सत्‍यापन कराया गया था तो वर्तमान में किस स्थिति में है?                  (घ) उक्‍त कार्यों के लिए विधायक भिण्‍ड द्वारा वर्ष 2013 से 2018 तक कितनी राशि दी गई थी? सम्‍पूर्ण विवरण कार्यवार एवं वर्षवार बताएं?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। उक्त कार्यों हेतु निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी स्‍वयं की निर्धारित दरों पर कार्य किया गया था। (ख) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका वर्ष 2013 की कंडिका 3.6 के अनुसार नहीं है। (ग) भौतिक सत्यापन तथा वर्तमान स्थिति की सम्पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 14 एवं 15 अनुसार हैं। (घ) विधायक भिण्ड द्वारा उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2013 से 2018 तक राशि रुपये 100.324 लाख की अनुशंसा की गई, कार्यवार एवं वर्षवार सम्पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 2 एवं 7 अनुसार हैं।

जनभागीदारी राशि जारी कराना

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

17. ( क्र. 515 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जनभागीदारी मद से निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो वर्ष 2019-2020 में सागर जिले में कितनी राशि प्रदाय की गई हैं? यदि नहीं, तो इसका क्‍या कारण है? (ख) क्‍या शासन द्वारा इस योजना पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यदि नहीं, तो शहर विकास हेतु जनभागीदारी से कार्य कराये जाने हेतु शीघ्र ही राशि प्रदान करेगा तथा कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1,25,00,000/- आवंटित की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। बजट आवंटन प्राप्‍त होने पर संभव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

विधान सभा क्षेत्र विकास निधि योजना

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

18. ( क्र. 516 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मार्गदर्शिका 2013 में वर्णित अनुमत कार्यों की सूची में कुछ कण्डिकाओं को विलोपित किया गया है? यदि हाँ तो कारण सहित बताएं। (ख) क्‍या पंजीकृत, मान्‍यता प्राप्‍त अशासकीय संस्‍थायें शिक्षण के महत्‍वपूर्ण कार्य हेतु भवन निर्माण एवं फर्नीचर, टाट पट्टी क्रय आदि की व्‍यवस्‍था हेतु विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास निधि से राशि स्‍वीकृति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ तो कारण सहित बताएं। (ग) क्‍या विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास निधि से सामाजिक संगठनों के लिये अनुमोदित धर्मशाला, सामुदायिक भवन निर्माण उपरांत क्षेत्र के आमजन के उपयोग में आते है? यदि हाँ तो इन कार्यों पर रोक लगाये जाने का क्‍या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। शासन द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया है।   (ख) जी हाँ। जनहित में निर्णय लिया गया है। (ग) आमजन के उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन कार्यों पर जनहित में रोक लगाई गई है।

कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण

[सहकारिता]

19. ( क्र. 558 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.शासन के द्वारा कृषकों के ऋण माफी की घोषणा के पश्‍चात सिवनी जिले में किन-किन पंचायतों के द्वारा ऋण लेने वाले कृषकों की सूची पंचायत भवनों में चस्‍पा एवं जारी की? घोषणा के पश्‍चात प्रश्‍न तिथि तक जिले में क्‍या फर्जी लोन जारी करने के प्रकरण सामने आये प्रकरणवार, जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्‍या विभाग के अंतर्गत कार्यरत बैंकों/सोसायटियों द्वारा कृषकों की जानकारी (सहमति) के विरूद्ध उनके नाम से फर्जी ऋण लिया जाना ऋण माफी घोषणा के पश्‍चात प्रश्‍न तिथि तक सिवनी जिले में पाया गया? क्‍या उक्‍त फर्जी ऋण लेने की जाँच विभाग एवं संबंधित स्‍थानों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) के द्वारा प्रश्‍नतिथि तक की गई? यदि हाँ, तो प्रकरणवार हुई सभी जाँच रिपोर्ट की एक-एक प्रति निष्‍कर्षों सहित उपलब्‍ध करावें। (ग) किन-किन सहकारी समितियों ने कुल कितने किसानों के नाम पर कितनी राशि का फर्जी ऋण निकाल रखा था? जिलेवार/अनुविभागवार जानकारी दें। जिला कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी के द्वारा प्रश्‍नांश '''' '''' एवं '''' में उल्‍लेखित के विरूद्ध प्रश्‍नतिथि तक संबंधित थाना क्षेत्रों से प्रकरणवार एफ.आई.आर. दर्ज करवाते हुये क्‍या कार्यवाही की? प्रकरणवार जानकारी दें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषक ऋण माफी घोषणा के पश्चात सिवनी जिले की समस्त पंचायत भवनों में दिनांक 31.03.2018 पर शेष ऋण एवं ब्याज की कृषकों की सूचियां चस्पा कर जारी की गई। ग्राम पंचायतों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रकरणवार जाँच रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।             (ग) जिले की सेवा सहकारी समिति ताखलाकला, द्वारा 293 कृषकों के नाम राशि रू. 85,18,817.21 एवं आदिमजाति सेवा सहकारी समिति धनोरा द्वारा 335 कृषकों के नाम राशि रू. 41,06,766.00 फर्जी ऋण निकाल रखा था। दर्ज एफ.आई.आर. का विवरण निम्नानुसार है:-

जिले का नाम

अनुविभाग का नाम

संस्‍था का नाम

थाना

एफ.आई.आर क्रमांक व दिनांक

आरोपित कर्मचारी का नाम एवं पद

अनुशासित कार्यवाही

सिवनी

बरघाट

1 ताखलाकला

अरी

0037/15.02.2019

1 श्री सत्‍यनारायण वघेल सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल

निलंबित

2. श्री यशवंत ठाकुर, लेखापाल

निलंबित

3. श्री अनिल लांजेवार, कम्प्यूटर आपरेटर

सेवा समाप्त

4. श्री भरत हरदे, कम्प्यूटर आपरेटर

सेवा समाप्‍त

 

घनसौर

2 धनोरा

अरी

0065/02.03.2019

1.श्री श्रवण कुमार सोनी, समिति प्रबंधक निलंबित

निलंबित

शासनादेश/विभागीय निर्देशों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

20. ( क्र. 568 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 3532 दिनांक 23/07/2019 के प्रश्‍नांश (ख) से (घ) की जानकारी एकत्रित कर ली गयी है यदि हाँ तो यह जानकारी क्‍या है और शासनदेश के पालन न करने के जिम्‍मेदार शासकीय सेवकों पर क्‍या कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नकर्ता की ओर से जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पन्‍ना जिले के पवई विधानसभा के शासकीय विभागों/कार्यालयों को किस-किस विषय पर कब-कब पत्र लिखे गए और क्‍या विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-76/2007/1/4 दिनांक 11 दिसम्‍बर 2019 के निर्देशानुसार पत्रों की अभिस्‍वीकृति प्रदान की गयी और कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर अभिस्‍वीकृति कब प्रदान की गयी और कृत कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया गया? पत्रवार एवं कार्यालयवार बतायें एवं विवरण उपलब्‍ध कराएं? (घ) जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पन्‍ना जिले में जिला स्‍तरीय एवं पवई विधान सभा में किस-किस विभाग एवं कार्यालय द्वारा सार्वजनिक समारोंहो/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और क्‍या शासनादेश के पालन में प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य को विभागीय निर्देशानुसार कार्यक्रम की सूचना एवं आमंत्रण दिया गया था? यदि हाँ तो समारोहों/कार्यक्रम एवं कार्यालय/विभागवार कार्यक्रमों के आमंत्रण एवं दी गयी सूचना से अवगत कराएं? (ड.) प्रश्‍नांश (क) से (घ) क्‍या शासनादेशों का पालन न करने पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 3532 के प्रश्‍नांश            (ख) से (घ) की जानकारी दिनांक 20/02/2020 को संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार ऑनलाईन भेजी जा चुकी है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "नौ"

शासकीय चिकित्‍सा खाचरोद में डॉक्‍टरों के न होने से ओ.पी.डी बंद होना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 589 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खाचरोद सिविल हॉस्‍पीटल में डॉक्‍टर की व्‍यवस्‍था नहीं होने के कारण ओ.पी.डी. बंद रहती है और मरीजों को ईलाज नहीं मिल पाता है? यदि हाँ तो किन-किन दिनांक को खाचरोद अस्‍पताल में एक भी डॉक्‍टर उपस्थित नहीं रहे है? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को अस्‍पताल में डॉक्‍टर पदस्‍थ करने की मांग करने पर मुख्‍यमंत्री के पत्र क्रमांक:- 5515/सीएमएस/एमएलए/212/2019 दिनांक 28/12/2019, 1078/सीएमएस/ आई.आर.टी./2019 दिनांक 19/09/2019-, 3371/सीएमएस/एमएलए/212/2019 दिनांक 17/09/20193299/सीएमएस/एमएलए/212/2019 दिनांक 13/09/2019 के द्वारा जारी निर्देश के बावजूद भी डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना नहीं हो पायी है? (ग) क्‍या खाचरोद में पदस्‍थ डॉक्‍टर एवं स्‍टाफ का अन्‍य स्‍थानों पर अटैचमेंट किया गया है? यदि हाँ तो डॉक्‍टरों एवं कर्मचारियों का नाम, अटैचमेंट दिनांक सहित संपूर्ण विवरण दें। (घ) खाचरोद अस्‍पताल में कब तक रिक्‍त पदों के डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। खाचरोद में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 03 चिकित्सकों की पदस्थापना है परंतु संलग्‍न परिशिष्ट पर दर्शित तिथियों को चिकित्सकों का सि.. खाचरोद में उपस्थित होना नहीं पाया गया। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग उज्जैन को उक्त चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। (ख) जी नहीं, पदपूर्ति हेतु प्राप्त पत्रों अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर की जाती है। सिविल अस्पताल खाचरोद में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत होकर 03 चिकित्सक पदस्थ है। सिविल अस्पताल खाचरोद में विशेषज्ञ के 04 पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 765 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है वर्ष 2016 से मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में विगत लगभग 04 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है, अतः जिला चिकित्सालय स्तर से सिविल अस्पताल स्तर तक की संस्थाओं में भी विशेषज्ञों की शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। हाल ही में बंधपत्र के अनुक्रम में आदेश दिनांक 06.03.2020 के द्वारा एक अतिरिक्त चिकित्सक की पदस्थापना सि.. खाचरोद की गई है। (ग) जी हाँ, एक चिकित्सक डॉ. अनिल कण्डारदिया को स्थानीय स्तर पर सि.. खाचरोद से जिला चिकित्सालय उज्जैन पदस्थ किया गया था। संचालनालय के आदेश दिनांक 11.3.2020 द्वारा डॉ. अनिल कंडारदिया चिकित्सा अधिकारी का जिला चिकित्सालय उज्जैन किया गया संलग्नीकरण समाप्त किया गया है। डॉ.कल्पेश दाहिमा चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित होने के कारण उन्हें बी.एम.ओ. खाचरोद के प्रभार से मुक्त करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्हेल पदस्थ किया गया है। शेष अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी का संलग्नीकरण नहीं है। (घ) चिकित्सकों के स्वीकृत समस्त 03 पद भरे हुए हैं, उत्तरांश (ख) अनुसार पदोन्नति पर प्रतिबंध हटने पर विशेषज्ञों की पदपूर्ति की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "दस"

सी.एस.आर. फण्‍ड की राशि का जनहित में सदुपयोग

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

22. ( क्र. 590 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 34 (क्र. 353) दिनांक 18 दिसम्‍बर 2019 सी.एस.आर. फण्‍ड के अंतर्गत उद्योगों द्वारा किए जनहित के कार्य के अंतर्गत मेसर्स ग्रेसिम इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड (केमिकल डिवीजन सहित) द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक एवं मेसर्स लैंक्‍सेस इण्‍डिया प्रा.लि. द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019 तक सी.एस.आर. फंड अंतर्गत किये गये कार्यों एवं व्‍यय की वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध कराई थी? यदि हाँ, तो सम्‍पूर्ण कार्यों के नाम, राशि, कार्यों के स्‍थान सहित पृथक-पृथक सम्‍पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्‍न के उत्‍तर में प्रोजेक्‍ट एक्‍टीविटी:- शिक्षा में रूपये 1615.35 लाख, स्‍वास्‍थ्‍य में रूपये 757.78 लाख, Sustainable Development में 106.60 लाख, Infrastructures में रूपये 60.06 लाख एवं Social में रूपये 192.94 लाख ग्रेसिम इण्‍डस्‍ट्रीज लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014 से 2018-19 तक कुल रूपये 2734.83 लाख रूपये सी.एस.आर. फण्‍ड अंतर्गत व्‍यय किये गये है? यदि हाँ, तो सम्‍पूर्ण कार्यों के नाम, राशि, कार्यों के स्‍थान सहित पृथक-पृथक वर्षवार संपूर्ण विवरण दें?                      (ग) सी.एस.आर. फण्‍ड व शासन के नियमों के अंतर्गत उद्योग द्वारा स्‍थापित/संचालित अस्‍पताल एवं विद्यालयों में सी.एस.आर. फण्‍ड की राशि खर्च नहीं की जा सकती है? यदि हाँ, तो शासन उद्योगों से सी.एस.आर. फण्‍ड की राशि नियमानुसार खर्च कराने हेतु आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) कंपनी अधिनियम 2013, भारत शासन द्वारा प्रशासित है, वांछित जानकारी का संधारण राज्‍य शासन द्वारा नहीं किया जाता है तथापि कंपनी द्वारा उपलब्‍ध कराई गई जानकारी अनुसार मेसर्स ग्रेसिम इण्‍डस्‍ट्रीज लिमिटेड़ द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक एवं मेसर्स लैंक्‍सेस इंडिया प्रा.लि. द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019 तक सी.एस.आर मद में किये कार्यों एवं व्‍यय की जानकारी उपलब्‍ध कराई गई थी। पुन: कंपनी से प्राप्‍त संपूर्ण कार्यों के नाम, राशि एवं कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' पर है। (ख) वांछित जानकारी का संधारण राज्‍य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। मेसर्स ग्रेसिम इण्‍डस्‍ट्रीज लिमिटेड द्वारा उपलब्‍ध कराई गई जानकारी अनुसार शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, Sustainable Development एवं अधोसंरचना विकास में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक विभिन्‍न मदों में कुल व्‍यय रूपये 2734.83 लाख से सी.एस.आर. मद अंतर्गत किये गये कार्यों के स्‍थान पर मदवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' पर है। (ग) कंपनी संबंधी मामले भारतीय संविधान की संघ सूची अंतर्गत वर्गीकृत किये गये है। कंपनी अधिनियम भारत शासन द्वारा प्रशासित है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के निर्वहन व्‍यवस्थित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन ''कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व नीति) नियम 2014 लागू किये गये है। जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व निर्वहन हेतु गतिविधियां सामाजिक दायित्‍व निर्वहन हेतु गतिविधियां चिन्हित है। मध्‍यप्रदेश में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व की गतिविधियों को फेसिलिटेट करने एवं व्‍यवस्थित करने के उद्देश्‍य से दिशा निर्देश जारी किये गये, के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व की मध्‍यप्रदेश में एक वेबसाइट है जिसमें विभागवार एवं जिलेवार सेल्‍फ आफ प्रोजेक्‍ट प्रदर्शित होते है। कंपनियां इन सेल्‍फ ऑफ प्रोजेक्‍ट में से उसकी इच्‍छानुसार प्रोजेक्‍ट का चयन कर सकेंगी। कंपनियों के उपर यह बंधन नहीं होगा कि वह इसी प्रोजेक्‍ट में से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के कार्य करे वह स्‍वतंत्र है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्‍व की गतिविधियां किस प्रकार और कैसे मध्‍यप्रदेश में संचालित करना चाहते है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

राज्‍य योजना आयोग का पुनर्गठन

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

23. ( क्र. 623 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश राज्‍य योजना आयोग का पुनर्गठन भारत सरकार के नीति आयोग के अनुरूप किये जाने संबंधी प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर दो साल से लंबित है? यदि हाँ तो इस प्रस्‍ताव पर सरकार ने क्‍या निर्णय लिया? (ख) क्‍या योजना आयोग द्वारा भेजे गये प्रस्‍ताव में आयोग का नाम बदलकर म.प्र. नीति आयोग करने की अनुशंसा की गई थी तथा आयोग के अधिकार एवं कर्तव्‍यों में भी बदलाव कर उसे नीति आयोग की तरह सक्षम और शक्तिशाली बनाने का प्रस्‍ताव था? यदि हाँ तो इन अनुशंसाओं में शासन ने क्‍या निर्णय लिया? (ग) राज्‍य योजना आयोग के दायित्‍वों, अधिकार एवं कर्तव्‍यों के बारे में राज्‍य शासन का क्‍या अभिमत है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। पुनर्गठन का प्रस्ताव जुलाई, 2018 में आयोग द्वारा राज्य शासन को भेजा गया, शासन स्तर पर परीक्षण व विभागों का अभिमत प्राप्त करने के उपरांत मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 27.11.2019 को आयोग का पुनर्गठन, नवीन भूमिका एवं संरचना का अनुमोदन किया गया। जिसका राजपत्र (असाधरण) में दिनांक 10 फरवरी 2020 को प्रकाशन किया गया। (ख) जी हाँ। अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राज्य शासन का निर्णय पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 

प्राथमिक सहकारी साख समितियों की स्थिति

[सहकारिता]

24. ( क्र. 624 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की राशि के कतिपय भाग को प्राथमिक साख सहकारी समितियों को वहन करने के निर्देश दिये थे, इसके तहत रतलाम जिले की कितनी प्राथमिक साख समितियों द्वारा कितनी राशि जमा की गई एवं उन पर कुल कितनी राशि का भार आया? (ख) आज की स्थिति में इन समितियों की आर्थिक स्थिति क्‍या है? उनकी संचित निधि बची है या समाप्त हो गई है? समितियों को संचित निधि पर क्षतिपूर्ति कैसे और कब की जायेगी? (ग) किसान कर्जमाफी की घोषणा सरकार की थी तो प्राथमिक सहकारी साख समितियों पर भार क्‍यों डाला गया? समितियों की संचित निधि पर तो सदस्‍य कृषकों का अधिकार होता है? इस तरह कर्जमाफी से तो सदस्‍य कृषकों को ही नुकसान पहुंचा है। सदस्‍य कृषकों को क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी? इनकी स्‍पष्‍ट कार्ययोजना क्‍या है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 489 दिनांक 13.02.2019 के द्वारा एनपीए ऋणों को माफ करने के लिए एकमुश्त समझौता योजना जारी की गई थी, जिसके अनुसार आयुक्त सहकारिता के पत्र क्रमांक 573 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा प्रदेश के समस्त सहकारी संस्थाओं को उक्त योजना में विचारण कर अपना निर्णय अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुसार प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग की एकमुश्त समझौता योजना को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत सब स्टैण्डर्ड एन.पी.ए. ऋणों की माफी में 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि संबंधित संस्थाओं द्वारा वहन करनी थी तथा उसके पुराने एन.पी.ए. पर 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि संबंधित संस्थाओं द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान था। उक्त आदेश एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। इसके तहत रतलाम जिले की 102 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं पर रूपये 8831.28 लाख का वित्तीय भार आया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम से संबद्ध 103 समितियों में से 88 समितियां संचित हानि तथा 15 समितियां संचित लाभ में है। संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कारण पैक्स को क्षतिपूर्ति हेतु अंशपूजी के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 103 पैक्स संस्थाओं को राशि रूपये 2011.48 लाख उपलब्ध कराई जा चुकी है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है तथा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में भी अंशपूजी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकार करने के बाद ही लागू किया गया है। समितियों की संचित निधि कृषकों की नहीं होती है। इस प्रकार कर्ज माफी से सदस्य कृषकों को कोई हानि नहीं है। इसलिये उन्हें क्षतिपूर्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला चिकित्‍सालय मुरैना में क्रय की गई सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 635 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय मुरैना में भर्ती मरीजों की सुविधा हेतु क्‍या-क्‍या सामग्री एवं दवाइयां क्रय की गई, विगत 03 वित्‍तीय वर्ष से प्रश्‍न प्रस्‍तुत दिनांक तक क्रय की गई सामग्री, फर्म का नाम, भुगतान बिल, चैक बुक/कैश मेमो की प्रति, सामग्री व दवाइयों की दर आदि सहित उपलब्‍ध करावे व इस हेतु क्‍या कोई निविदा प्रकाशित की गई? यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्‍ध करावे? (ख) दवा विक्रेताओं को दवाइयां विक्रय हेतु कौन-कौन से अधिकारी लायसेंस/स्‍वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत है व जिला मुरैना में विगत 03 वित्‍तीय वर्ष से फरवरी 2020 तक कितने लायसेंस जारी किये गये व क्‍या लायसेंसधारी दवाई विक्रेताओं की दुकानों/फर्मों का समय पर निरीक्षण किया जा रहा है? यदि हाँ तो निरीक्षण के समय कौन-कौन से दवा विक्रेता अवैध कार्य में पकड़े गये व उन पर क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जिला चिकित्सालय मुरैना में क्रय की गई सामग्री एवं दवाइयों की फर्मवार एवं दर सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं भुगतान किये गये देयकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। औषधि एवं सामग्री के देयकों का भुगतान चैक बुक एवं कैश मेमो द्वारा नहीं किया गया। जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना द्वारा आमंत्रित निविदा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) दवा विक्रेताओं को दवाइयां विक्रय लायसेंस/स्वीकृति हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिकृत है। विगत 3 वित्तीय वर्ष में 239 औषधी विक्रय लायसेंस प्रदाय किये गए है। जी हाँ। निरीक्षण दिनांक 20.11.2019 को श्री संजीव पाराशर पुत्र श्री जगदीश पाराशर अवैध रूप से बिना औषधि विक्रय लाइसेंस के दवाओं के संधारण व विक्रय में लिप्त पाये गये। नियमानुसार प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पत्रों के उत्‍तर से संबंधित

[सामान्य प्रशासन]

26. ( क्र. 636 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्‍बर, 2018 से मार्च 2020 तक प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा कलेक्‍ट्रेट मुरैना में जन समस्‍याओं से संबंधित जो पत्र भेजे गये है, उनके उत्‍तर न देने के क्‍या कारण है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कितने पत्र कार्यालय कलेक्‍टर जिला मुरैना में प्राप्‍त हुए, विधायक कार्यालय का जावक क्रमांक, सं‍बंधित विभाग में प्राप्‍त आवक क्रमांक व दिनांक व पत्रों की फोटो प्र‍ति सहित दी जावें। (ग) क्‍या म.प्र. सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा विगत वर्षों से कई बार यह आदेश/निर्देश भेजे जा चुके है कि माननीय सांसद व विधायकगणों के पत्रों की अलग से पंजी में दर्ज कर उनके पत्रों की सूचना एवं बाद में कार्यवाही से भी अवगत करावें, यदि हाँ तो क्‍या यह विभाग के आदेशों का उल्‍लंघन नहीं है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कलेक्‍ट्रेट मुरैना में 40 पत्र प्राप्‍त हुये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) माननीय विधायकों से प्राप्‍त होने वाले पत्रों का इस विभाग के निर्देश दिनांक 11/12/2019 के पालन में पंजी में संधारित कर दर्ज किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा माननीय विधायक महोदय को कार्यवाही कर अवगत कराया जाएगा। शेष प्रश्‍नांश उपस्‍थित नहीं होता।

 

प्रदेश में औद्योगिक निवेश के तहत स्थापित इकाईयों

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

27. ( क्र. 654 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु किये गये प्रयासों के तहत जनवरी 2009 से अक्टूबर 2018 के मध्य कितनी औद्योगिक इकाईयों/कम्पनियों से कितनी राशि के निवेश की स्वीकृतियां जारी हुईं? इनमें से कितनी इकाईयों द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित किए जा चुके है अथवा प्रारंभ हुए? इन इकाईयों से कितने रोजगारों का सृजन हुआ? (ख) सरकार द्वारा जनवरी 2019 से औद्योगिक निवेश हेतु किए जा रहे प्रयासों से कितनी इकाईयों से कितने राशि के निवेश हेतु करार अथवा स्वीकृतियां जारी हुईं? उक्त इकाईयों द्वारा कब-कब कार्य प्रारंभ अथवा उत्पादन प्रारंभ कर दिया जावेगा? इन इकाईयों से प्रदेश को कितने रोजगार प्राप्त हो सकेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु किये गये प्रयासों के तहत जनवरी 2009 से अक्‍टूबर 2018 के मध्‍य औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत कुल 792 वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों/कम्‍पनियों से रू. 523019.26 करोड़ राशि के एम.ओ.यू./निवेश प्रस्‍तावों की स्‍वीकृतियां जारी हुई। इनमें से 180 इकाईयों द्वारा उत्‍पादन प्रारंभ किया जा चुका है। इन इकाईयों से 63868 रोजगारों का सृजन हुआ। (ख) सरकार द्वारा जनवरी 2019 से औद्योगिक निवेश के परिप्रेक्ष्‍य में कोई करार नहीं किया गया अपितु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अंतर्गत जनवरी 2019 से 29 फरवरी 2020 तक एम.पी.आई.डी.सी. के वेब पोर्टल पर वृहद श्रेणी की इकाईयों द्वारा 137 निवेश आशय प्रस्‍ताव दर्ज किये गये है जिनके द्वारा राशि रू. 21939.44 करोड़ का निवेश प्रस्‍तावित है। इकाईयों में उत्‍पादन प्रारंभ करने की संभावित तिथि/अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। इकाईयों से प्रदेश में 46853 रोजगार सृजित होना संभावित है।

आईफा अवॉर्ड समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा व्यय की स्वीकृति

[वित्त]

28. ( क्र. 655 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा प्रदेश में आयोजित आईफा अवॉर्ड समारोह में कितनी-कितनी राशि के आवंटन/व्यय की स्वीकृति किस-किस विभाग को प्रदान की गई अथवा किन-किन विभाग द्वारा प्राप्त की गई?              (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार दिए गए आवंटन से किस-किस विभाग के द्वारा, कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गई?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) प्रदेश में आईफा अवार्ड समारोह हेतु सह आयोजक के रूप में ब्रांड फी भुगतान किये जाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया था जिस पर रूपये 5.00 करोड़ की सीमा तक विभाग के पास उपलब्‍ध बजट से व्‍यय करने का परामर्श दिया गया है। अन्‍य किसी विभाग से कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) समारोह के आयोजन पर व्‍यय कार्यक्रम के आयोजक द्वारा किया जाएगा। उत्‍तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

क्षेत्रीय उद्योग की कार्य योजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

29. ( क्र. 662 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन/विभाग द्वारा जावरा नगर स्थित शुगर मिल परिसर में एवं शुगर मिल से संलग्‍न रिक्‍त खाली पड़ी भूमियों पर जो कि पूर्व शुगर मिल के स्‍वामित्‍व की है तथा उस पर विभिन्‍न उद्योग धन्‍धे स्‍थापित किये जाने की कार्य योजना बनाई जा रही है? (ख) यदि हाँ तो शासन/विभाग द्वारा मान. मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा पर पूर्व शुगर मिल परिसर में टेक्‍सटाईल पार्क बनाया जाना है तो शेष अन्‍य भूमियों पर क्‍या-क्‍या कार्य योजना प्रस्‍तावित है? (ग) बताएं कि पूर्व स्‍थापित शुगर मिल परिसर अन्‍तर्गत कुल कितनी भूमि है तथा पूर्व शुगर मिल से संलग्‍न रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर कुल कितनी भूमि है? (घ) क्‍या पूर्व शुगर मिल परिसर के भीतर कोई अतिक्रमण है अथवा क्‍या कोई किरायेदार है? साथ ही पूर्व मिल से संलग्‍न जिला अन्‍तर्गत अन्‍य भूमियां शासन/विभाग के आधिपत्‍य में हैं अथवा किसी से अनुबंधित हैं या उस पर कोई अतिक्रमण है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। परिसर में व मिल से संलग्‍न रिक्‍त भूमि में से 35.00 हेक्‍टेयर भूमि पर नवीन टेक्‍सटाईल गारमेंट पार्क विकसित करने की डी.पी.आर. बनाई गई है।    (ख) शुगर मिल परिसर के अलावा मिल की अन्‍य भूमियों को विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है क्‍योंकि शेष भूमि अलग-अलग लोकेशन पर होने से तथा ये भूमियां मुख्‍य पहुच मार्ग से दूर होने के कारण इन्‍हें विकसित किया जाना उचित नहीं होगा। (ग) शुगर मिल परिसर अंतर्गत कुल भूमि 112.504 हेक्‍टेयर है। शासन आदेश के परिपालन में उपरोक्‍त भूमि में से 4.527 हेक्‍टेयर भूमि एम.एस.एम.ई. विभाग को हस्‍तांतरित की गई है। इस तरह विभाग के पास पूर्व शुगर मिल की 107.977 हेक्‍टेयर भूमि एवं र‍तलाम जिला अंतर्गत ग्राम करमदी में 18.14 हेक्‍टेयर तथा रतलाम अल्‍कोहल प्‍लांट लगून की भूमि 19.84 हेक्‍टेयर भूमि है। शुगर मिल परिसर से संबंधित भूमियों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) मिल परिसर के भीतर कोई अतिक्रमण नहीं है अपितु परिसर में निर्मित भवनों में कतिपय व्‍यक्ति अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे है। पूर्व मिल से संलग्‍न जिला रतलाम में विभाग के आधिपत्‍य की भूमियों का विवरण उपरोक्‍त प्रश्‍नांश (ग) अनुसार है। औद्योगिक क्षेत्र करमदी में 03 इकाईयां अनुबंध के अनुसार कार्यरत है। भूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अपितु जावरा शुगर मिल की ग्राम इस्‍लाम नगर की भूमि पर कहीं-कहीं स्‍थानीय व्‍यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मौसमी खेती की जा रही है।

परिशिष्ट - "बारह"

विभागीय ऑडिट आपत्तियाँ

[वित्त]

30. ( क्र. 664 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन/विभाग की केन्‍द्र/राज्‍य प्रवर्तित विभिन्‍न योजनाओं एवं भिन्‍न-भिन्‍न विभागीय कार्यों, योजनाओं तथा विकास कार्यों हेतु बजट स्‍वीकृत होकर अनेकानेक कार्य किये जाते है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या शासन/विभाग द्वारा स्‍वीकृत कार्यों की बजट राशि का ऑडिट प्रदेश के महालेखाकार एवं विभागों के प्रादेशिक, संभागीय, जिला स्‍थानीय (क्षेत्रीय) विभागीय ऑडिटर द्वारा भी ऑडिट किया जाता है? (ग) यदि हाँ तो रतलाम जिला अंतर्गत विगत वर्षों से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक (1) नगरीय निकाय (2) पंचायती राज व्‍यवस्‍था (3) स्‍वास्‍थ्‍य (4) महिला व बाल विकास (5) ऊर्जा तथा (6) जिला शिक्षा केन्‍द्र के कितने प्रदेश महालेखाकार तथा स्‍थानीय ऑडिट के कितनी ऑडिट आपत्तियां लंबित है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) वर्णित विभागों में वर्षवार निरंतर भौतिक सत्‍यापन सहित ऑडिट किये गये उन पर कितनी ऑडिट आपत्तियां ली गई उनमें से कितनी आपत्तियों का निराकरण हुआ तथा कितनी लंबित है वर्षवार विभागीय जानकारी दे तथा लापरवाही एवं अनियमितताओं के संबंध में कब-कब किस पर कार्यवाही हुई?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) रतलाम जिला अंतर्गत स्‍थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम,1973 के तहत् अधिसूचित स्‍थानीय निकायों यथा नगरीय निकाय, पंचायतीराज व्‍यवस्‍था की लंबित ऑडिट आपत्तियों एवं महालेखाकार ऑडिट आपत्तियों का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक पर है। (घ) म.प्र.स्‍थानीय निधि संपरीक्षा की विभागीय नियमावली 1981 के अध्‍याय-7 की कंडिका-18 अनुसार किसी भी भण्‍डार के भौतिक सत्‍यापन की अपेक्षा नहीं की गई है। जानकारी निरंक है। महालेखाकार की लंबित ऑडिट आपत्तियों का वर्षवार विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो पर है।

परिशिष्ट - "तेरह"

आई.टी.आई. एवं कौशल विकास केंद्र

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

31. ( क्र. 665 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रारंभ किये जाने एवं पिपलौदा नगर से आई.टी.आई. को प्रारंभ किये जाने हेतु विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ तो इन्‍हें प्रारंभ किये जाने हेतु कब तक स्‍वीकृति दी जाएगी? जावरा नगर में 24वीं बटालियन परिसर में विगत वर्षों में प्रारंभ कौशल विकास केन्‍द्र के माध्‍यम से कितने युवा लाभान्वित हुए? प्रारंभ से अब तक की जानकारी दें। (ग) क्‍या सभी विकासखण्‍डों में तकनीकी शिक्षा केन्‍द्रों की अत्‍यंत आवश्‍यकता हैं, तो रतलाम जिले में एक मात्र पिपलौदा तहसील केन्‍द्र किन कारणों से लंबित है तथा कब प्रारंभ किया जाएगा? (घ) रतलाम जिले में कितने शासकीय एवं कितने अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्‍थागत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, कौशल विकास केन्‍द्र तथा आई.टी.आई. इत्‍यादि संचालित होकर कार्यरत हैं? स्‍थान एवं छात्र संख्‍या सहित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं। कौशल विकास केन्‍द्र जावरा में वर्ष 2011 से 2016 तक कुल 301 युवा लाभांवित हुए वर्ष 2016 के उपरांत प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं।         (घ) रतलाम जिले में 01 शासकीय पॉलीटेक्निक तथा निजी क्षेत्र में 02 इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं:-

क्र.

संस्‍था का नाम

स्‍थान

अध्‍यनरत छात्र

1

शास. पॉली. महा.

जावरा

405

2

श्री योगेन्‍द्र सागर इंस्‍टीट्यूट एण्‍ड सांईंस

रतलाम

484

3

सृजन इंस्‍टीट्यूट ऑफ टेक्‍नोलॉजी एण्‍ड साईंस

रतलाम

326

रतलाम जिले में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय आई.टी.आई. की जानकारी  संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौदह"

डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. ( क्र. 699 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल अस्‍पताल सिहोरा में राज्‍य शासन द्वारा चिकित्‍सक एवं अन्‍य कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं, पदवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) सूची अनुसार कितने चिकित्‍सक/अन्‍य अमला पद स्‍वीकृत दिनांक से प्रश्‍नांश दिनांक तक पदस्‍थ है। स्‍वीकृत पदों के अनुरूप कितने वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्‍टर/अन्‍य कर्मचारियों के पद रिक्‍त हैं।        (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 765 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है वर्ष 2016 से मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में विगत लगभग 04 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है, अतः जिला चिकित्सालय स्तर, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग निरंतर चिकित्सकों/बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही कर रहा है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित 03 चिकित्सकों की पदस्थापना सिविल अस्पताल सिहोरा में की गई थी परंतु चयनित 547 चिकित्सकों में से अधिकांश चिकित्सकों के द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इन्हें ऑफ लाईन काउन्सिलिंग का अवसर प्रदान किया गया तथा उक्त तीनों चिकित्सकों द्वारा अन्य जिलों की संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। बंधपत्र के अनुक्रम में शीघ्र ही चिकित्सकों की पदस्थापना की जा रही है। अतः विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। अन्य पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापना संबधी कार्यवाही निरंतर जारी है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

कुपोषित बच्चों की निरंतर बढ़ती संख्या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 708 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है? (ख) यदि हाँ तो कुपोषित बच्चों की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ग) क्या जुलाई 2019 में दस्तक अभियान के तहत जिले में कुपोषित बच्चें चिन्हित किये गये थे? जिले की विधानसभावार संख्या बतावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत कितने कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता तथापि स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु की जा रही कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'अनुसार है।

परिशिष्ट - "सोलह"

फर्जी ऋण माफी पर कार्यवाही

[सहकारिता]

34. ( क्र. 718 ) श्री कमल पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कृषि ऋण माफी/राहत योजना, 2008 में हरदा जिले की टिमरनी तहसील के अंतर्गत आने वाली आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मन्‍याखेड़ी के कृषक के रूप में सूची क्र. 7 एवं 9 पर पानतलाई के गणपत पन्‍नालाल का 100305/- रू. का कर्ज माफ किया गया था? (ख) क्‍या मन्‍याखेड़ी समिति की कर्ज माफी सूची में ही एकनाथ बद्रीप्रसाद पानतलाई के कृषक के रूप में सूची क्रमांक 95 एवं 117 पर 82950 रू. का कर्ज माफ किया गया था? (ग) क्‍या विभिन्‍न स्‍तर पर हुई जाँच में गणपत पन्‍नालाल एवं एकनाथ बद्रीप्रसाद के नाम पर कर्ज माफी को फर्जी माना गया था? (घ) क्‍या गणपत पन्‍नालाल एवं एकनाथ बद्रीप्रसाद के द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्‍त किए गए कर्ज माफी के लाभ की वसूली कर उन लोगों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण बतावें। कब तक कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद के कार्यक्षेत्र जिला हरदा में कृषि ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत समिति मान्याखेडी के गणपत पन्नालाल सूची के क्रमांक 07 एवं 09 पानतलाई राशि रू. 1,13,470.00 का प्रथम दावा राशि अनुसार श्री गणपत पन्नालाल का कर्ज माफ किया गया था। (ख) एकनाथ बद्रीप्रसाद सूची के क्रमांक 117 पानतलाई (खिरकीवाला) की राशि रूपये 62,520 का प्रथम दावा राशि सूची अनुसार मान्याखेडी समिति के एकनाथ बद्रीप्रसाद का कर्ज माफ किया गया था। परन्तु ऋण माफी सूची के क्रमांक 95 पर एकनाथ बद्रीप्रसाद का नाम दर्ज नहीं है, क्रमांक 95 पर संस्था के अन्य सदस्य रवि शंकर महेश नाम था, जिनकी राशि रूपये 57,783.00 का प्रथम दावा का ऋण माफ किया गया था। (ग) जी हाँ। विभिन्न स्तर से जाँच में गणपत पन्नालाल एवं एकनाथ बद्रीप्रसाद के नाम पर कर्ज ऋण माफी योजना में फर्जी दावा माना गया था। (घ) कृषि ऋण माफी योजना 2008 अंतर्गत संस्था मान्याखेडी के गणपत पन्नालाल एवं एकनाथ बद्रीप्रसाद के नाम से संस्था कर्मचारी श्री देवेन्द्र शर्मा प्रभारी समिति प्रबंधक द्वारा कर्ज ऋण माफी योजना के अंतर्गत फर्जी ऋण माफी दावा दर्ज किया गया था। जिसके लिये श्री देवेन्द्र शर्मा प्रभारी समिति प्रबंधक के विरूद्ध पुलिस थाना टिमरनी में अपराध क्रमांक 190/2011 दर्ज है। साथ ही समिति मान्याखेडी के कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 में हुई अनियमितताओं के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 38/2011 दर्ज है। इस प्रकरण में ऋण माफी की दावा राशि की रिवर्स एन्ट्री करा दी गई थी, इस प्रकार वसूली का प्रश्न नहीं रह गया। शाखा - टिमरनी से सबंद्ध मान्याखेडी में कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर बैंक सेवानियम अनुसार क्रमशः श्री सतीशचंद सिटोके शाखा प्रबंधक (सूचियों के क्रास चैकिंग अधिकारी) की 03 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई, श्री हेमंत व्यास, शाखा प्रबंधक शाखा टिमरनी की 03 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई एवं श्री सुरेश तिवारी पर्यवेक्षक शाखा-टिमरनी 03 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई तथा श्री देवेन्द्र शर्मा, प्रभारी समिति प्रबंधक समिति मान्याखेडी को आदेश दिनांक 04.08.2011 से सेवा समाप्त की जाकर कार्यवाही की जा चुकी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

माध्‍यम द्वारा निर्मित फिल्‍में

[जनसंपर्क]

35. ( क्र. 746 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) मध्‍यप्रदेश माध्‍यम में फिल्‍म शाखा द्वारा वर्ष 2013 से 2018 तक स्‍वयं तथा बाहरी निर्माताओं से कितनी फिल्‍मों का निर्माण कराया गया? प्रत्‍येक फिल्‍म की व्‍यय राशि तथा उसके विषय की जानकारी वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्‍न क्रमांक (क) के अनुसार फिल्‍म निर्माण के पैनल बद्ध करने हेतु किन-किन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया तथा आमंत्रित व्‍यक्ति का नाम, पता व अनुभव तथा योग्‍यता का विवरण बतायें तथा उनका चयन किस आधार पर किया गया तथा उनकों कितना भुगतान किया गया। (ग) माध्‍यम कि विभिन्‍न शाखाओं में रिटर्नशिप आधार पर कितने कर्मचारियों का भुगतान किया गया तथा उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई तथा किस व्‍यक्ति को कितना भुगतान किया गया? सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) माध्‍यम द्वारा प्रश्‍नांश (क) अवधि निर्मित फिल्‍मों का प्रसारण कहाँ-कहाँ और कब-कब किया गया तथा प्रसारण कार्य में कितना खर्च किया? फिल्‍मवार जानकारी बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) फिल्‍म निर्माण के पैनल बद्ध करने हेतु आमंत्रित विशेषज्ञों की वर्षवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। सभी आमंत्रित विशेषज्ञ शासकीय सेवा के अधिकारी है। जिन्‍हें कम से कम 15 से 20 वर्ष से अधिक अवधि का अनुभव रहा है। आमंत्रित किसी भी विशेषज्ञ को कोई भुगतान नहीं किया गया है। (ग) माध्‍यम की विभिन्‍न शाखाओं में रिटेनरशिप आधार पर किसी कर्मचारी को कोई भुगतान नहीं किया गया। जनसंपर्क संचालनालय के आदेश पर वर्तमान में कुल 25 कर्मचारियों को रिटेनरशिप पर रखा गया है। प्रतिमाह किये गये भुगतान संबंधी देयक प्रतिपूर्ति के लिए जनसंपर्क संचालनालय को भेजा जाता है। जनसंपर्क संचालनालय के लिए रिटेनरशिप पर रखे गये कर्मचारियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) मध्‍यप्रदेश माध्‍यम द्वारा विभिन्‍न शासकीय विभागों/निगमों/मण्‍डलों के आदेशानुसार फिल्‍म निर्माण के कार्य पैनलबद्ध बाहरी निर्माताओं से या स्‍वयं (Inhouse) किये जाते है। उक्‍त फिल्‍मों के प्रसारण या प्रदर्शन आदि का उत्‍तरदायित्‍व संबंधित विभाग का होता है।

प्रधानमंत्री कौशल योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

36. ( क्र. 747 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन् 2016 से 2018 दिसंबर तक प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत मध्‍यप्रदेश में कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा कितने युवाओं को उसका प्रमाण पत्र वितरित किया गया व कितने युवाओं को उसमें से रोजगार प्राप्‍त हुआ वर्षवार तथा जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल योजना 2016 से 2018 तक कितना भौतिक एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य रखा गया था, जिलेवार जानकारी बतायें। किन-किन जिलों में लक्ष्‍य प्राप्‍त नहीं किया गया? इसके लिए दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) कितने युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला हैं तथा रोजगार प्राप्‍त युवाओं के पास रोजगार 90 दिनों के बाद भी हैं या नहीं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा क्‍या छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान कुछ सहायता राशि दी गई थी? यदि हाँ तो कितनी राशि दी गई? (घ) किन-किन शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थानों ने कितने छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया तथा प्रशिक्षण केन्‍द्रों को कितना भुगतान किया है तथा कितना भुगतान करना शेष है? जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करावें तथा अशासकीय संस्‍थाओं का चयन किस आधार पर किया गया था? उनका अनुभव बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) सन् 2016 से 2018 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्‍य कम्‍पोनेंट के अंतर्गत मध्‍यप्रदेश के 23338 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 17073 युवाओं को प्रमाण-पत्र वितरित किया गया व 4727 युवकों को रोजगार प्राप्‍त हुआ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्‍य कम्‍पोनेंट के अंतर्गत 2016 से 2018 तक युवाओं को प्रशिक्षित करने का भौतिक लक्ष्‍य 29278 एवं वित्‍तीय लक्ष्‍य रूपये 41.28 करोड़ निर्धारित किया गया था। इस योजना में जिलेवार लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किया जाता है। अतएव शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्किल इंडिया पोर्टल पर उपलब्‍ध जानकारी अनुसार 4727 युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला। 90 दिवस के बाद युवाओं के पास रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। (घ) किसी शासकीय संस्‍थान द्वारा प्रशिक्षण संचालित नहीं किया गया। कुल 100 अशासकीय संस्‍थानों ने 23338 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण केन्‍द्रों को किए भुगतान की जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है तथा जिन 03 अशासकीय संस्‍थाओं का भुगतान करना शेष है की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अशासकीय संस्‍थाओं के चयन का आधार निम्‍नानुसार थे- ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जो पूर्व में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना सेंट्रल कम्‍पोनेंट संचालित कर रहे थे तथा जिनकी न्‍यूनतम रेटिंग 04 स्‍टार थी, ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जिनके द्वारा दिए गए लक्ष्‍य को पूर्ण किया गया हो एवं ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जो दिनांक 28.03.2018 को प्रशिक्षण प्रारम्‍भ के लिए तैयार थे। अशासकीय संस्‍थानों की योजना संचालित करने संबंधी अनुभव की जानकारी उपलब्‍ध नहीं है।

खण्डवा जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

37. ( क्र. 786 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले के ग्राम रुधी औद्योगिक क्षेत्र में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिये क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध है वर्तमान में कितने उद्योग स्थापित हुए है? (ख) क्या इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की दरे प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्र की भूमि की दरों की अपेक्षा अधिक है? यदि हाँ तो क्यों?        (ग) विगत दिनों इंदौर में उद्योगपतियों के लिये आयोजित समिट में खण्डवा जिले के ग्राम रुधी औद्योगिक क्षेत्र के लिये किन-किन कम्पनियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की सहमति प्रदान की गई है? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी छिदंवाड़ा मॉडल की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में उद्योगों की स्थापना की नीति बनाकर लागू करेंगे? ताकि प्रदेश के सर्वांगिण विकास के साथ बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सकेगा? (ङ) रेल्वे-सड़क परिवहन, बिजली-पानी की पर्याप्त उपलब्धता वाले खण्डवा जिले के रुधी औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना कब तक होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) खण्‍डवा जिले के ग्राम रूधिभावसिंहपुरा में नवीन औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं जैसे डामरीकृत सड़कें, जल प्रदाय पाईप लाईन, पक्‍की नाली, विद्युत लाईन की सुविधाएं उपलब्‍ध है वर्तमान में 04 उद्योग इकाई उत्‍पादनरत है तथा 02 इकाईयों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। प्रदेश में सभी विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के लिये विकास दर विकास लागत के अनुसार निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार तय की जाती है। (ग) उद्योगपतियों के साथ आयोजित समिट में औद्योगिक क्षेत्रवार उद्योग स्‍थापित करने की सहमति प्रदान नहीं की जाती है, अपितु प्रदेश में उद्योग स्‍थापना हेतु निवेशकों को जानकारी प्रदान कर उन्‍हें निवेश हेतु प्रोत्‍साहित किया जाता है। निवेशकों द्वारा प्रदेश में उपलब्‍ध अधोसरंचना एवं संसाधनों के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लिया जाता है। (घ) प्रचलित उद्योग नीति संपूर्ण प्रदेश हेतु प्रभावशील है एवं राज्‍य शासन प्रदेश के सर्वांगिण विकास एवं रोजगार सृजन हेतु संकल्पित है। (ड.) उद्योगों की स्‍थापना विभाग द्वारा नहीं की जाती है, अपितु निवेशकों को उद्योग स्‍थापना हेतु नियमानुसार फेसिलिटेट किया जाता है।

जनभागीदारी योजनांतर्गत राशि का आवंटन

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

38. ( क्र. 787 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जनभागीदारी योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में इंदौर संभाग में कितनी राशि आवंटित की है वर्षवार जिलेवार बताएँ? (ख) आवंटित राशि के विरुद्ध खण्डवा जिले में कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है तथा कितनी राशि शेष रही और क्यों? (ग) क्या खण्डवा जिले को जनभागीदारी योजनान्तर्गत विगत वर्षों में कोई बजट आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है? यदि हाँ तो क्यों?          (घ) क्या जनभागीदारी योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना के तहत होने वाले विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए है? (ङ) यदि हाँ तो क्या जनभागीदारी योजना अंतर्गत खण्डवा जिले को वार्षिक बजट आवंटन प्रदाय किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) शासन द्वारा विगत 3 वर्षों में इन्दौर संभाग में जनभागीदारी योजनान्तर्गत कुल राशि रु. 10137.85 लाख आवंटित की गई है वर्षवार, जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) खण्डवा जिले में आवंटित राशि के विरूद्ध कुल रु. 74.29 लाख के कार्य/प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है। राशि रु. 54.54 लाख शेष रही है, स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं होने से यह शेष राशि शासन को समर्पित की गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। (ड.) बजट आवंटन प्राप्त होने पर संभव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम

[सामान्य प्रशासन]

39. ( क्र. 806 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम क्या है? इसे आयोजित करने के मध्य प्रदेश शासन के क्या दिशा निर्देश हैं? जिला राजगढ़ अंतर्गत शासन निर्देश के तहत कहाँ-कहाँ तथा कब-कब कार्यक्रम आयोजित किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यक्रमों में कितने-कितने आवेदन       किस-किस विभाग की समस्या से संबंधित प्राप्त किए जाकर पंजीबद्ध किये गये तथा कितने आवेदनों का निराकरण किया गया एवं शेष लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक किया जावेगा? विभागवार, पंजीबद्ध आवेदन की जानकारी से अवगत करावें। (ग) "आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में कब तक कराया जाएगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के     दिशा-निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है।             (ख) (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रोगी कल्याण समिति की बैठक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. ( क्र. 810 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला राजगढ़ अन्‍तर्गत शासन द्वारा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोगी कल्याण समिति का गठन करने के नियम है? यदि हाँ तो शासन दिशा निर्देश की प्रति देवें। जिला अन्‍तर्गत सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रा.स्वा.केन्द्रों पर कहाँ-कहाँ समिति का गठन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या सिविल आस्पताल सारंगपुर, सामु.स्वा.केन्द्र पचोर, प्रा.स्वा.केन्द्रों में रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो समिति की संरचना, साधारण सभा/कार्यकारणी के दायित्वों की जानकारी से अवगत करावें। (ग) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्‍तर्गत शा.चिकित्सालयों में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति अन्‍तर्गत उपभोक्ता शुल्क, दानदाताओं, अनुदान, व्यवसायिक गतिविधि तथा अन्य स्त्रोतों से कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई तथा आय के विरूद्ध समिति द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय करने का निर्णय लिया गया वर्षवार गतिविधिवार आय तथा व्यय की जानकारी से अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) अन्‍तर्गत रोगी कल्याण समिति की साधारण समिति की बैठक स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में विगत 5 वर्षों में कब-कब की गई? बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये? दिनांकवार जानकारी देवें। यदि नहीं, की गई तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेंगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है।                (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। पचोर में बैठक आयोजित नहीं की गई है। क्षेत्रीय संचालक भोपाल को पत्र क्र.432-433 दिनांक 07.03.2020 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़, बी.एम.ओ. पचोर/सारंगपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने एवं 01 माह में विधायक महोदय की अध्यक्षता में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचोर की साधारण सभा की बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किये है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 833 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2017 से 2020 के मध्य कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर एवं विकासखण्ड जवा में स्वीकृत हुए हैं। (ख) क्या सभी स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कराया जा चुका है? यदि नहीं, तो कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि उपलब्ध हो चुकी है? कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कुल कितने लंबित हैं? (ग) लंबित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एवं सुचारु संचालन कब तक प्रारंभ कराया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर एवं जवां में वर्ष 2017 से 2020 के मध्य कोई भी उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत विकासखण्ड सिरमौर एवं जवा में अभी तक कुल 48 उप स्वास्थ्य केन्द्र संस्था स्वीकृत है। जिसमें से 27 में भवन उपलब्ध है। 04 के निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 17 लंबित है। (ग) उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने एवं वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने पर भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रांरभ की जा सकेगी। 48 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में सुचारू संचालन किया जा रहा है। उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ ए.एन.एम. की नामवार सूची  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "अठारह"

धान उर्पाजन केन्‍द्रों हेतु लेपटॉप खरीदी

[सहकारिता]

42. ( क्र. 842 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रत्‍येक धान उपार्जन केन्‍द्रों के लिये इस वित्‍तीय वर्ष में लेपटॉप की खरीदी की गई है? यदि हाँ तो किस नियम से की गई? (ख) क्‍या दो आपरेटर रखने का प्रत्‍येक उपार्जन केन्‍द्र में व्‍यवस्‍था के आदेश किये थे? यदि हाँ तो किस-किस केन्‍द्र में किये गये एवं किस किस केन्‍द्रों में नहीं किये गये? केन्‍द्रवार जानकारी देवें। (ग) यदि जिन-जिन समितियों ने लेपटॉप खरीदी की है तो क्‍या खरीदी के नियमों का पालन किया गया है? सम्‍पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें। (निविदा किस अधिकारी के अनुमोदन के बाद स्‍वीकृत की गई छायाप्रति सहित जानकारी देवें)? (घ) क्‍या लेपटॉप एक ही कम्‍पनी से खरीदी गई? यदि हाँ तो राशि बिल सहित सम्‍पूर्ण विवरण सहित जानकारी बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं, जिले में उपार्जन में कार्यरत 126 सेवा सहकारी समितियों एवं 04 विपणन सहकारी समितियों के 167 उपार्जन केन्‍द्रों में से 48 सेवा सहकारी समितियों के 61 केन्‍द्रों पर लेपटॉप की खरीदी की गई है। समितियों द्वारा कलेक्‍टर बालाघाट के पत्र क्र./2492/खाद्य-2/2019 दिनांक 23.11.2019 एवं उप आयुक्‍त सहकारिता जिला बालाघाट के पत्र क्र./उपंबा/उपार्जन/2019/1375 दिनांक 25.11.2019 एवं बैंक के पत्र क्र/3141/विपणन/उपार्जन/2019 दिनांक 27.11.2019 के परिपालन में संस्‍था की पंजीकृत उपविधि की कंडिका क्र. 36 (32) के अनुसार समिति द्वारा प्रशासकीय बैठक में निर्णय लेकर 3 कोटेशन प्राप्‍त कर निम्‍न दर वाले कोटेशन के आधार पर क्रय किये गये है। (ख) जी हाँ, कलेक्‍टर बालाघाट के पत्र क्र./2492/खाद्य-2/2019 दिनांक 23.11.2019 एवं उप आयुक्‍त सहकारिता बालाघाट के पत्र क्र./उपंबा/उपार्जन/2019/1375 दिनांक 25.11.2019 एवं बैंक के पत्र क्र./3141/विपणन/उपार्जन/2019 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा 2 ऑपरेटर रखने के आदेश किये गये थे किन्‍तु उपार्जन समितियों द्वारा कोई अतिरिक्‍त डाटा आपरेटर नियुक्‍त नहीं किये गये है। (ग) जी हाँ, उत्‍तरांश '' अनुसारविवरण  पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(घ) जी हाँ, लेपटॉप लेनोवो कंपनी का 02 प्रदायकों रितांश एसोसिएट, बालाघाट एवं एपी इंटरप्राईस बालाघाट से लिया गया है, राशि का संपूर्ण  विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है

धान उपर्जन केंद्र हेतु निजी भूमि का क्रय

[सहकारिता]

43. ( क्र. 843 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के पत्र क्रमांक/4352 दिनांक        07-02-2020 पर क्‍या क्‍या कार्यवाही हुई? (ख) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के पत्र क्रमांक/3305/विषयक/उपार्जन/2019 दिनांक 09-12-2019 द्वारा शाखा प्रंबंधक को लेख किया था? यदि हाँ तो सम्‍पूर्ण बिन्‍दु पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? जानकारी (छायाप्रति सहित) देवें।  (ग) उपायुक्‍त सहकारिता बालाघाट के पत्र क्रमांक/1375 दिनांक 25-11-2019 पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) बालाघाट‍ जिले में धान उपार्जन केन्‍द्रों के लिये क्‍या निजी जमीन ली गयी यदि हाँ तो कितना-कितना किराया तय किया गया प्रत्‍येक उर्पाजन केन्‍द्रों की जानकारी एवं अनुबंध तथा भुगतान किये गये राशि की जानकारी बिल के विवरण सहित देवें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के पत्र क्र./4352 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा उपार्जन समितियों से जानकारी हेतु पत्र लिखा था, उपार्जन केन्‍द्रों से जानकारी प्राप्‍त होने पर जाँच अधिकारी को प्रदाय की गई है, जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित। (ख) जी हाँ, जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के पत्र क्र./3305/विपणन/उपार्जन/2019 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा शाखा प्रबंधकों को जानकारी प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था, शाखाओं से प्राप्‍त जानकारी जाँच अधिकारी को प्रदाय की गई है, प्रतिवेदन अपेक्षित। (ग) उप आयुक्‍त सहकारिता जिला बालाघाट के पत्र क्र./1375 दिनांक 25.11.2019 से जिले की 48 समितियों के 61 उपार्जन केन्‍द्रों पर लेपटॉप क्रय की कार्रवाई की गई थी। (घ) जिले की 1 सेवा सहकारी समिति रजेगांव द्वारा निजी जमीन किराये पर ली गई थी, अनुबंध एवं भुगतान की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

धर्मार्थ चिकित्‍सालयों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 845 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कटनी नगर में संचालित धर्मार्थ चिकित्‍सालय बाबा माधवशाह में चिकित्‍सा हेतु लाए गए घायल व्‍यक्ति श्री करामल पिता सखामल नागवानी निवासी निरंकारी भवन के पास माधव नगर कटनी की चिकित्‍सकों द्वारा चिकित्‍सा न करने के कारण दिनांक 24.07.2019 को मृत्‍यु हो गयी? इसकी जाँच थाना प्रभारी माधवनगर द्वारा की जाकर उचित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक कटनी को लिखा? यदि हाँ तो क्‍या कार्यवाही की गई? पुलिस अधीक्षक के पत्र क्र./पु.अ./कटनी/रीडर/1450/19 दिनांक को 30.10.2019 के आधार पर डिप्‍टी कलेक्‍टर ने अपने पत्र क्रमांक 10842 (सामान्‍य शाखा 2019) दिनांक 11.11.2019 द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी को विधि अनुसार उचित कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ तो इसके लिए दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण सहित बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) के धर्मार्थ चिकित्‍सालय बाबा माधव शाह में विगत 5 वर्षों में बीमार व्‍यक्तियों की चिकित्‍सा न करने तथा लापरवाही बरतने पर हुई मृत्‍यु के संबंध में या अन्‍य विषयों में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? विवरण देवें तथा उन शिकायतों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन दोषी है एवं उन पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (घ) नियमानुसार प्रदेश में किसी धर्मार्थ चिकित्‍सालय/नर्सिंग होम में बीमार व्‍यक्तियों हेतु किन-किन सुविधाओं का 24 घंटे उपलब्‍ध होना अनिवार्य है? इस संबंध में शासन के दिशा-निर्देशों की प्रति दें। प्रश्‍नांश (क) के चिकित्‍सालय में नियमानुसार सभी सुविधायें उपलब्‍ध हैं या नहीं, तो उक्‍त ट्रस्‍ट/धर्मार्थ चिकित्‍सालय पर प्रश्‍न दिनांक तक की गई समस्‍त कार्यवाही की जानकारी दें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? कारण सहित बताएं। उक्‍त धर्मार्थ चिकित्‍सालय में कार्यरत स्‍टाफ की जानकारी उनकी योग्‍यता प्रमाण पत्र/वेतनमान के विवरण के साथ दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। चिकित्सालय में आने वाले घायल मरीज का प्राथमिक उपचार करने के पश्चात ही अन्य चिकित्सालय को रिफर करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी द्वारा दिनांक 25.11.2019 को दिये गये। जी हाँ। (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) 24 घण्टे सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित नियम निर्धारित नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार।

डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 881 ) श्री सीताराम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्‍योपुर जिले व विकासखण्‍ड के चिकित्‍सालयों में डॉक्‍टरों की कमी होने से क्षेत्र की जनता को परेशानि‍यों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) यदि हाँ तो जिला अस्‍पताल में और विकासखण्‍ड कराहल, विजयपुर में डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना कब तक होना है? अभी तक नहीं होने का क्‍या कारण रहा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। संस्थाओं पर कार्यरत चिकित्सकों के द्वारा जनता को समुचित उपचार एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। (ख) वर्ष 2019-20 में लोक सेवा आयोग से चयनित 08 नवीन चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना श्योपुर जिला अंतर्गत की गई है, इनमें से जिला चिकित्सालय श्योपुर में 02, विकासखण्ड कराहल एवं विजयपुर अंतर्गत संस्थाओं में 01-01 चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 765 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है वर्ष 2016 से मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में विगत लगभग 04 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है, अतः जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में भी विशेषज्ञों की शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र नेपानगर के नवीन भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 894 ) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्‍डेकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील मुख्‍यालय पर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र (चिकित्‍सालय) हेतु नवीन भवन ग्राम बीड़ में निर्माण तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति कब दी गई? निर्माण एजेंसी किसे बनाया गया? निर्माण एजेंसी द्वारा टेंडर एवं वर्क आर्डर में भवन के निर्माण की कितनी अवधि निर्धारित की गई थी? क्‍या निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हुआ है? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण रहने का क्‍या कारण है तथा उसके लिये कौन जिम्‍मेदार है?  (ख) उक्‍त भवन की क्‍या लागत थी? विभाग द्वारा कितनी राशि निर्माण एजेंसी को दी गई है तथा निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है? क्‍या विभाग द्वारा उक्‍त चिकित्‍सालय के भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है? यदि हाँ तो क्‍यों और यदि नहीं, तो निर्माण कार्य बंद क्‍यों है? (ग) क्‍या उक्‍त भवन भविष्‍य में बनकर तैयार हो पायेगा? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) तकनीकी स्वीकृति दिनांक 02.05.2012 को अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा द्वारा दी गई, कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि 65.00 लाख से 140.57 लाख की शासन द्वारा दिनांक 17.04.2012 को जारी की गई, एजेन्सी लोक निर्माण विभाग खण्डवा को बनाया गया वर्क आर्डर दिनांक 01.08.2012 को 16 माह वर्षाकाल सहित समय दिया गया। जी नहीं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 13.12.2016 (जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  रिशिष्ट अनुसार है) को नेपानगर में नेपा लिमि. कंम्पनी द्वारा संचालित अस्पताल को राज्य शासन में हस्तांतरित करने की सहमति दिये जाने के निर्णय के तारतम्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 479-480 दिनांक 18.09.2017 द्वारा नेपा लिमिटेड के 50 बिस्तरीय अस्पताल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन अधिगृहित करने का आदेश जारी किया गया, निर्णय के कारण कार्य रोक दिया गया। कोई जिम्मेदार नहीं है। (ख) भवन की पुनरीक्षित लागत राशि रूपये 140.57 लाख थी। निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रूपये 45.00 लाख का कार्य किया गया। जी हाँ।  शेष उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) मेसर्स नेपा लिमिटेड द्वारा उनके स्वामित्व का चिकित्सालय भवन विभाग को नहीं सौपने की स्थिति में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जायेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

करों की वसूली का लक्ष्‍य

[वित्त]

47. ( क्र. 956 ) श्री अजय विश्नोई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में शासन ने स्‍वयं के करों की वसूली का लक्ष्‍य क्‍या रखा था और जनवरी तक कितना टैक्‍स वसूला जा चुका है? (ख) क्‍या टैक्‍स वसूली में पिछड़ जाने के कारण शासन ने समस्‍त विभागों के बजट में कटौती कर दी है? स्‍वीकृत निर्माण कार्यों को प्रशासकीय अनुमति नहीं दी गयी है और बजट में प्रावधानित कई कार्यों का निर्माण प्रारम्‍भ नहीं हो सका है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में शासन ने स्‍वयं के करों की वसूली का बजट अनुमान रूपये 65273.74 करोड़ रखा था। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 के वित्‍त लेखे महालेखाकार द्वारा अंतिम किये जाने शेष है। (ख) जी नहीं। वित्‍तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व बजट अनुमान तैयार किये जाते हैं एवं वर्ष के अंतिम माहों में वास्‍तविक प्राप्ति के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया जाता है। वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित बजट अनुमान विधानसभा के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाना है। इसमें राजस्‍व प्राप्तियों में कमी का प्रमुख कारण भारत सरकार से प्राप्‍त होने वाली करों की हिस्‍सेदारी में कमी है, जो कि भारत सरकार के बजट दस्‍तावेजों के अनुसार रूपये 63750.81 करोड़ से कम होकर रूपये 49517.61 करोड़ होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रीय अर्थव्‍यवस्‍था में आई मंदी के कारण राज्‍य के स्‍वयं के कर राजस्‍व की प्राप्ति भी बजट अनुमान से कम होना अनुमानित है। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता त‍था मध्‍यप्रदेश राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्‍न विभागों को आवंटन उपलब्‍ध कराया गया है।

 

विभागों को बजट का प्रावधान

[वित्त]

48. ( क्र. 957 ) श्री अजय विश्नोई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में शासन ने PWD, PHE, WRD NVDA, स्‍वास्‍थ्‍य, चिकित्‍सा शिक्षा, उच्‍च शिक्षा, आयुष, शालेय शिक्षा विभागों में निर्माण कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया था? जनवरी 2020 तक कितनी-कितनी राशि रिलीज की गयी और कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछे गये विभागों के बजट में से कितनी-कितनी राशि का प्रावधान छिंदवाडा जिले के लिये था और उसमें से कितनी-कितनी राशि रिलीज कर दी गयी है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एकीकृत वित्‍तीय प्रबंध सूचना प्रणाली में संधारित आंकड़ों के अनुसार विभागवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) बजट प्रावधान सम्‍पूर्ण प्रदेश के लिये योजनावार रहते हैं। अत: किसी जिला विशेष की जानकारी दी जानी संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बीस"

शिवपुरी जिला चिकित्‍सालय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 965 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिला चिकित्‍सालय में विगत 1 वर्ष में कितने मरीजों को ग्‍वालियर रैफर किया गया? (ख) शिवपुरी से ग्‍वालियर रैफर करने के क्‍या कारण थे? किस-किस बीमारी के किन-किन मरीजों को रैफर किया गया? नाम सहित जानकारी दें। (ग) ऐसे कितने मरीज हैं जिन्‍हें ग्‍वालियर रैफर किया गया जिनकी रास्‍ते में ही मृत्‍यु हो गयी? (घ) शिवपुरी जिला चिकित्‍सालय में सभी संसाधन होने के बाद भी ग्‍वालियर मरीजों को क्‍यों रैफर किया जाता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) शिवपुरी जिला चिकित्सालय में विगत 1 वर्ष में कुल 5358 मरीजों को ग्वालियर रैफर किया गया। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रास्ते में 17 मरीजों की मृत्यु हुई। (घ) जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाती है, उन रोगियों को जाँच एवं आगामी उपचार हेतु रैफर किया जाता है। कुछ उच्च स्तरीय जांचें जो जिला स्तर पर संभव नहीं है, ऐसी जांचों हेतु तथा सुपर स्पेशिलिटी उपचार हेतु ग्वालियर रैफर किया जाता है।

युवाओं को रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

50. ( क्र. 966 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शिवपुरी जिले में दिनांक 05.02.2020 को रोजगार मेला लगाया गया था? यदि हाँ तो कौन-कौन सी कंपनियां आई? (ख) बेरोजगार युवाओं से क्‍या योग्‍यता मांगी गई थी? कितने युवा वहां एकत्रित हुए? (ग) क्‍या मुंबई से विराज कंपनी भी आई थी? जिसका 300 युवाओं को भर्ती करने का लक्ष्‍य था? उसमें मात्र 11 युवा ही क्‍यों पहुँचे? इसमें विभाग के किस अधिकारी की रोजगार मेला के प्रचार प्रसार की जिम्‍मेदारी थी, जो उनके द्वारा पूर्ण नहीं की गयी? (घ) शिवपुरी में शासकीय एवं प्राइवेट आई.टी.आई. से प्रतिवर्ष जो युवा ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं? क्‍या उन सभी को रोजगार दे दिया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। प्‍लेसमेंट ड्राईव विराज प्रोफाईल लिमिटेड मुम्‍बई के द्वारा दिनांक 04/02/2020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, शिवपुरी में आयोजित किया गया था।              (ख) कंपनी द्वारा आई.टी.आई. उत्‍तीर्ण (टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट) योग्‍यता निर्धारित की गई थी जिसमें कुल 13 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुये। (ग) जी हाँ। विराज प्रोफाईल लिमिटेड मुम्‍बई के द्वारा 300 प्रशिक्षणार्थियों के चयन करने का लक्ष्‍य सम्‍पूर्ण मध्‍यप्रदेश के लिए था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, शिवपुरी से 13 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया। यह रोजगार मेला नहीं था। प्‍लेसमेंट ड्राईव का विज्ञापन स्‍थानीय समाचार-पत्र में तथा पत्र के माध्‍यम से समस्‍त शासकीय/प्राईवेट आई.टी.आई. को सूचित किया गया। (घ) जी नहीं।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन

[सामान्य प्रशासन]

51. ( क्र. 974 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक-एफ-19-76/2007/1/4, दिनांक-11/12/2019 एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसंबर 2011 में विधायकों की पूर्वताक्रम, उनके पत्रों, निर्देशित शिष्टाचार का पालन तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में क्या निर्देश दिये गए हैं और उल्लंघन पर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? (ख) मुड़वारा-विधानसभा एवं जिला कटनी में जनवरी-2019 से प्रश्न-दिनांक तक किन-किन शासकीय कार्यालयों एवं विभागों द्वारा जिला/तहसील/नगर स्तरीय कौन-कौन से कार्यक्रम कब-कब आयोजित किए गए और प्रश्नकर्ता को कार्यक्रमों में किस श्रेणी (पूर्वताक्रम) का अतिथि बनाते हुए किस शासकीय सेवक द्वारा किस प्रकार आमंत्रण दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अंतर्गत कार्यक्रमों में प्रश्नांश (क) अंतर्गत निर्धारित निर्देशों एवं पूर्वताक्रम का उल्लंघन करते हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष बनाए गए? यदि हाँ तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्या संबंधितों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना सत्यापित किया जावेगा? (घ) क्या दिनांक 13.2.2020 को शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रश्नकर्ता एवं बड़वारा विधायक को आमंत्रित करने में प्रश्नांश (क) अंतर्गत निर्धारित निर्देशों एवं पूर्वताक्रम का उल्लंघन करते हुए प्रश्नकर्ता को अतिथि का दर्जा ही प्रदान नहीं किया गया और प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा स्वयं कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई? यदि हाँ तो क्यों और दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्या संबंधितों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना सत्यापित किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 19-76/ 2007/1/4 दिनांक 11/12/2019 एवं मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसम्‍बर 2011 की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इनमें उल्‍लेखित निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (ख) आयोजित किये गये कार्यक्रमों की पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय माननीय विधायक को आमंत्रित किया गया था। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अंतर्गत कार्यक्रमों में निर्धारित निर्देश एवं पूर्वताक्रम का उल्‍लंघन करते हुए मुख्‍य अतिथि, विशिष्‍ट अतिथि व कार्यक्रम अध्‍यक्ष बनाए जाने की जानकारी प्रकाश में न आने पर दोषियों पर कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) दिनांक 13/02/2020 को शासकीय कन्‍या महाविद्यालय कटनी में आयोजित वार्षिक स्‍नेह सम्‍मेलन एवं पुरस्‍कार वितरण समारोह में पूर्वताक्रम का ध्‍यान रख कर ही मुख्‍य अतिथि माननीय श्री प्रियव्रत सिंह जी ऊर्जा मंत्री म.प्र.शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला कटनी रहे हैं। विशिष्‍ट अतिथि माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़वारा एवं मुडवारा को ससम्‍मान आमंत्रित किया गया एवं संस्‍था प्रमुख होने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम की अध्‍यक्षता की गई। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सेवा सहकारी समिति अंतर्गत नियुक्ति की जाँच

[सहकारिता]

52. ( क्र. 980 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवा सहकारी समिति रीठी जिला कटनी में श्री गंगाराम बर्मन कब से किन-किन पदों पर कार्यरत हैं तथा कब से किसके आदेश पर सेवा सहकारी समिति रीठी में लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं? (ख) लेखापाल के पद पर पदस्थी के पूर्व क्या श्री गंगाराम बर्मन सेवा सहकारी समितियों में किन्हीं अन्य पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं? यदि हाँ, तो कब से कब तक किस पद पर कहाँ पर कार्यरत रहे एवं कब से कब तक किन कारणों से सेवा से पृथक रहे? (ग) क्या शासन              श्री गंगाराम बर्मन लेखापाल सेवा सहकारी समिति रीठी जिला कटनी की सेवा सहकारी समिति में गलत तरीके से की गई नियुक्ति की जाँच कर उन पर कार्यवाही कर उनकी सेवाएं समाप्त करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) :(क) वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, रीठी में श्री गंगाराम बर्मन दिनांक 13.12.1992 से दिनांक 12.02.2013 तक विक्रेता के पद पर एवं दिनांक 13.02.2013 से लेखापाल के पद पर पदस्थ हैं। श्री गंगाराम बर्मन की लेखापाल के पद पर पदोन्नति का निर्णय समिति के कमेटी की बैठक दिनांक 21.09.2012 को लिया गया, जिसका अनुमोदन सहायक आयुक्त सहकारिता जिला कटनी द्वारा दिनांक 13.02.2013 को किया गया।          (ख) लेखापाल के पद पर पदस्थी के पूर्व वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति रीठी में विक्रेता के पद पर दिनांक 13.12.1992 से दिनांक 12.02.2013 तक कार्यरत रहे, इसके अतिरिक्त कहीं और कार्यरत रहने या सेवा पृथक करने की जानकारी नहीं है। (ग) श्री गंगाराम बर्मन लेखापाल की नियुक्ति प्रबंधकारिणी की बैठक दिनांक 31.12.1992 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में लिये गये निर्णय के अनुसार की गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

 

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन

[सामान्य प्रशासन]

53. ( क्र. 981 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-19-76/2007/1/4 दिनांक 11-12-2019 एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) 23 दिसम्बर 2011 में विधायकों की पूर्वताक्रम, उनके पत्रों, निर्देशित शिष्टाचार का पालन तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के सम्बंध में निर्देश दिये गए हैं तथा इनके उल्लंघन पर क्या कार्यवाही का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिला अंतर्गत किन-किन शासकीय कार्यालयों एवं विभागों द्वारा जिला/तहसील/नगर स्तरीय कौन-कौन से कार्यक्रम कब-कब आयोजित किये गए और इन कार्यक्रमों में प्रश्नकर्ता को किस श्रेणी (पूर्वताक्रम) का अतिथि बनाते हुए किस-किस शासकीय सेवक द्वारा किस प्रकार आमंत्रण दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?                  (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अंतर्गत निर्धारित निर्देशों एवं पूर्वताक्रम का उल्लंघन करते हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष बनाये गए? यदि हाँ, तो उक्त कृत्य का दोषी कौन है? दोषियों पर कब क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्या संबंधितों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना सत्यापित किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 11/12/2019 एवं मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 दिसम्‍बर 2011 कि प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इनमें उल्‍लेखित निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।              (ख) आयोजित किये गये कार्यक्रमों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय माननीय विधायक को आमंत्रित किया गया था। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अंतर्गत कार्यक्रमों में निर्धारित निर्देश एवं पूर्वताक्रम का उल्‍लंघन करते हुए मुख्‍य अतिथि, विशिष्‍ट अतिथि व कार्यक्रम अध्‍यक्ष बनाए जाने की जानकारी प्रकाश में न आने पर दोषियों पर कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरूद्ध जाँच

[सहकारिता]

54. ( क्र. 1017 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में भोपाल जिले में किन-किन गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरूद्ध जाँच चल रही है? समितियों एवं उनके अध्‍यक्ष के नाम बताते हुये जाँच का आधार बताया जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित समितियों की जाँच करने वाले अधिकारी का नाम एवं उसका पद बताया जाये। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित समिति के जिन सदस्‍यों द्वारा भूखण्‍ड नहीं दिये जाने की शिकायत की गई, उन्‍हें राज्‍य शासन भूखण्‍ड उपलब्‍ध करायेगी? यदि हाँ तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है(ग) जी नहीं, राज्य शासन द्वारा गृह निर्माण समितियों के सदस्यों को भूखण्‍ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं के सदस्यों द्वारा की गयी शिकायतों की जाँच पश्चात प्राप्त प्रतिवेदनों के निष्‍कर्ष के आधार पर समितियों से उन्हें भूखण्‍ड उपलब्ध कराने के संबंध में आगामी कार्यवाही करायी जायेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आरक्षित वर्ग की महिलाओं का साक्षात्‍कार

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 1022 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2008 से 2012 तक आयोजित विभिन्‍न चयन परीक्षा की मुख्‍य लिखित परीक्षा में अपने ही वर्ग में पुरूषों से ज्‍यादा अंक लाने के बाद भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति की 43 महिलाओं को साक्षात्‍कार में नहीं बुलाया गया? यदि हाँ तो परीक्षा अनुसार महिलाओं के नाम की सूची देवें तथा उन परीक्षाओं की सभी वर्ग के कट ऑफ पाईन्‍ट की जानकारी देवें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित घटना की वर्ष 2013 से 2019 में भी पुनरावृत्ति हुई है? यदि हाँ तो संख्‍या बतावें तथा ऐसा होने का कारण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) तथा (ख) में उल्‍लेखित अनियमितता लोकसेवा आयोग के संज्ञान में आने के बाद भी प्रभावित महिलाओं को न्‍याय दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया? यदि किया गया तो वर्ष अनुसार परीक्षा अनुसार उसकी जानकारी देवें। (घ) क्‍या आरक्षित वर्ग की महिलाओं के मुख्‍य लिखित परीक्षा में अधिक अंक आने के बाद भी उन्‍हें साक्षात्‍कार में नहीं बुलाया जाना तथा कम अंक वालों को बुलाकर उनका चयन कर लेना कानूनी रूप से उचित है? यदि नहीं, तो अधिक अंक लाने वाली महिलाओं को अवसर प्रदान करने से इस आधार पर क्‍यों वंचित किया गया कि परिणाम घोषित कर दिये गये हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

56. ( क्र. 1023 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा अंशकालीन कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नियमित करने के आदेश जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ तो धार जिले में कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया? नहीं तो कब तक किए जाएंगे? (ग) अलीराजपुर, झाबुआ एवं इंदौर में किस आधार पर नियमित किए गए?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) धार जिलान्‍तर्गत किसी भी अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जाकर अन्‍य कर्मियों पर लागू नियमों का पालन कर नियमितिकरण किया जावेगा।

सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

[वित्त]

57. ( क्र. 1067 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत शासन की सेवा में कार्यरत अन्य केडर के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है? क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते प्राप्त करने में पीछे हैं? यदि हाँ तो कितने पीछे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यरत कर्मचारियों में से प्रश्नांकित अवधि से 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में कितने शासकीय कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारी/अधिकारियों को उनके स्वत्वों, ग्रेच्युटी (उपदान) आदि के भुगतान पर कितनी राशि शासन को भुगतान करने की आवश्यकता है? क्या शासन द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा वृद्धि बढ़ाये जाने/संविदा नियुक्ति अथवा कोई अन्य योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ तो बतलावें। यदि नहीं तो क्या राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर उनके समस्त स्वत्वों, देयकों के भुगतान की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं केन्द्र के सामान महंगाई भत्ते की स्वीकृति की जाकर कर्मचारियों को पूरा भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) अखिल भारतीय सेवा के सदस्‍यों को जुलाई 2019 से प्रभावी 17 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्‍ता दिया जा रहा है। म.प्र. शासन की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को जनवरी, 2019 से प्रभावी 12 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता दिया जा रहा है जो वर्तमान में केन्‍द्रीय कर्मचारियों से 5 प्रतिशत कम है। (ख) एकीकृत वित्‍तीय प्रबंध सूचना प्रणाली में संधारित डाटा के विश्‍लेषण अनुसार प्रश्‍न की तिथि से दिनांक 31.12.2020 की अवधि में 17500 शासकीय कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्‍त होना अनुमानित है। (ग) सेवानिवृत्‍त अधिकारी/कर्मचारियों को उनके स्‍वत्‍वों के भुगतान पर लगभग 3500 करोड़ का व्‍यय भार अनुमानित है। वर्तमान में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा वृद्धि बढ़ाये जाने के संबंध में कोई प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर विचाराधीन नहीं है। सेवानिवृत्ति पर देय स्‍वत्‍वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्‍त बजट प्रावधान प्रस्‍तावित किया गया है। राज्‍य शासन द्वारा वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर मंहगाई भत्‍ते पर निर्णय लिया जाता है, अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मैग्नीफिसेंट मध्‍यप्रदेश के आयोजन की जानकारी

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

58. ( क्र. 1073 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन हेतु मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश का इंदौर नगर में वर्ष 2019 में आयोजन किया गया है? यदि हाँ तो किन तिथियों में एवं इस आयोजन में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से उद्योग जगत से जुड़े किन-किन उद्यमियों को आमंत्रित किया गया और              कौन-कौन उद्यमियों ने इस आयोजन में भाग लिया? उद्यमियों के अतिरिक्त शासन द्वारा मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश में और किन-किन अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रि‍मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों व मीडिया प्रभारियों को आमंत्रित कर सम्मिलित किया गया? नाम व पद सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त उद्यमियों, मंत्रीगणों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी/कर्मचारियों व पत्रकारगणों को कहाँ-कहाँ ठहराया गया? इनके आवास, भोजन, वाहन आदि अन्य व्यय पर शासन की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? सांस्कृतिक आयोजन, टेंट, पण्डाल, साज-सज्जा, विद्युत सज्जा, अतिथि सत्कार, जन सुविधाओं आदि पर कितना-कितना व्यय हुआ? किन-किन एजेंसियों से इन कार्यों को कराये जाने पर कितनी राशि का व्यय हुआ है? क्या शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ है? कौन-कौन उद्यमियों ने      किन-किन कंपनियों के नामों व संस्थाओं के नाम से शासन के साथ निवेश हेतु अनुबंध किए व कितनी-कितनी राशि के अनुबंध हुए हैं? कितने एम.ओ.यू. साइन हुए? शासन द्वारा इस संपूर्ण आयोजन पर कितनी राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त निवेश किये जाने पर कंपनी/संस्था किन-किन नगरों में उद्योग स्थापित करेगी एवं कहाँ-कहाँ उद्योग स्थापित हो चुके हैं? इन उद्योगों से प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा? संभावित निवेश, निवेशकों, संस्थाओं व उद्योगों के नाम एवं कहाँ-कहाँ, किन-किन नगरों में कितना-कितना निवेश होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) हाँ, मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 अक्‍टूबर, 2019 को इंदौर में मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 का आयोजन किया गया था। आयोजन में प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के उद्योग जगत के आमंत्रित उद्यामियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मैग्नीफिसेंट मध्‍यप्रदेश-2019 के आयोजन में शासन के विभिन्‍न विभागों द्वारा संबंधित क्षेत्र के निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। विभाग द्वारा आमंत्रित उद्यमियों में से आयोजन में शामिल हुये कुछ प्रमुख उद्यमियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। विभाग द्वारा उक्‍त आयोजन में आमंत्रित राज्‍य मंत्रिमंडल के सदस्‍यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार एवं अधिकारियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है। विभाग द्वारा पत्रकारों एवं मीडिया प्रभारियों को आमंत्रित करने का कार्य नहीं किया गया था। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन के आदेशानुसार सी.आई.आई. को मेक इन मध्‍यप्रदेश कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु नेशनल पार्टनर नियुक्‍त किया गया है। मैग्नीफिसेंट मध्‍यप्रदेश-2019 आयोजन में मंत्रिगणों एवं जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों इत्‍यादि के ठहराने की व्‍यवस्‍था का कार्य इवेंट पार्टनर सी.आई.आई. द्वारा किया गया था, तत्‍संबंध में जानकारी कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। आयोजन में हुये व्‍यय के संबंध में नेशनल पार्टनर (सी.आई.आई.) द्वारा लेखा परीक्षित विवरण प्रस्‍तुत नहीं किये गये हैं। अत: आयोजन में हुये व्‍यय का विवरण वर्तमान में दिया जाना संभव नहीं है। कार्यक्रम के आयोजन में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। मैग्नीफिसेंट मध्‍यप्रदेश 2019, इंदौर में कोई भी अनुबंध/एम.ओ.यू. हस्‍ताक्षर किए जाने का प्रावधान रखा ही नहीं गया था। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्नांश (ग) उपस्थित नहीं होता है।

आदिम जाति सेवा सहकारी (लेम्प्स) समिति में संशोधन

[सहकारिता]

59. ( क्र. 1075 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के कितने जिलों में कितनी आदिम जाति सेवा सहकारी (लेम्प्स) समितियां पंजीकृत होकर कार्यरत हैं? आदिम जाति सेवा सहकारी (लेम्प्स) समितियों की जिलेवार संख्या बताएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार मध्यप्रदेश के कितने जिलों में कार्य कर रही आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में 97वें संविधान संशोधन के पूर्व इन समितियों में आधे से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने पर भी आरक्षित वर्गों की सदस्य संख्या के अनुपात में इन वर्गों के सदस्य निर्वाचित होते थे और तद्नुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाएं (लेम्प्स) में आरक्षित वर्गों का संचालक मंडल कार्यरत रहता था? क्या वर्तमान में प्रदेश शासन प्रदेश की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में आरक्षित वर्गों के सदस्य का निर्वाचन एवं इनके संचालक मंडल बनाने के लिए सहमत नहीं है? यदि नहीं, तो कारण बताएं।             (ग) क्या शासन द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48 की उपधारा 3 (क) में संशोधन न करने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के सदस्य को उनकी जनसंख्या एवं संस्था की सदस्य संख्या के अनुपात में निर्वाचित करने एवं उनके संचालक मंडल का गठन करने को तैयार नहीं है? यदि नहीं, तो कारण बताएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) मध्‍यप्रदेश के 37 जिलों में 850 आदिम जाति सेवा सहकारी (लेम्‍प्‍स) समितियां पंजीकृत होकर कार्यरत हैं। जिलेवार विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, परन्‍तु आदिम जाति सेवा सहकारी संस्‍थाओं में केवल आरक्षित वर्गों का संचालक मण्‍डल कार्यरत रहने संबंधी प्रावधान नहीं था। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में किये गये आरक्षण संबंधी प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) संविधान के 97वें संशोधन के अनुक्रम में सहकारी अधिनियम में संशोधन किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

जनप्रतिनिधियों के ई-मेल से प्राप्‍त पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 1076 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के समस्त विधायकों/सांसदों द्वारा उन्हें आवंटित ई-मेल पते से विभागीय प्रमुख सचिव, विभाग प्रमुख, मंत्रिमंडल के सदस्यों के भेजे गए ई-मेल पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? यदि हाँ तो कारण बताएं। यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता द्वारा ई-मेल किए गए कितने पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा म.प्र. के मुख्यमंत्री, समस्त विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को ई-मेल hiralal.alawa@mpvidhansabha.nic.in, drhira1982@gmail.com से विभागीय ई-मेल पते पर दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक ई-मेल-पत्र भेजे गए? उन पत्रों पर क्यों कार्यवाही नहीं की गई? कब तक प्रश्नकर्ता के सभी पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी? (ग) ई-मेल नीति के तहत म.प्र. के मुख्यमंत्री, समस्त विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के विभागीय ई-मेल पते पर प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने का क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निजी आई.टी.आई. संस्‍थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्‍ड पूर्ण न करना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

61. ( क्र. 1083 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) शासन द्वारा अशासकीय (निजी) आई.टी.आई. प्रारंभ करने के संबंध में क्‍या-क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सहित बतावें। राजगढ़ जिले अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर अशासकीय (निजी) आई.टी.आई. संचालित हैं? संचालनकर्ता का नाम, व्‍यवसाय (ट्रेड) छात्रों की संख्‍या, ट्रेनर का नाम व योग्‍यता सहित पूर्ण विवरण देवें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) उल्‍लेखित संचालित संस्‍थाएं शासन द्वारा निर्धारित समस्‍त मापदण्‍ड़ों की पूर्ति करती हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो प्रश्‍न दिनांक तक ऐसी संस्‍थाओं के विरूद्ध क्‍या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्‍या? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा विगत तीन वर्षों में किन-किन अधिकारियों द्वारा इन संस्‍थानों का             कब-कब औचक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान क्‍या-क्‍या कमियां पाई गईं? संस्‍थावार बतावें। (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या राजगढ़ जिले अंतर्गत संचालित संस्‍थानों में शासन मापदण्‍ड अनुरूप भवन, प्रशिक्षित ट्रेनर, प्रयोग हेतु आवश्‍यक मशीनरी व अन्‍य सुविधाओं का अत्‍यंत अभाव है व उक्‍त संस्‍थानों में छात्र-छात्राओं को नियमित अध्‍ययन नहीं कराया जाकर पूर्ण उपस्थिति दर्शाई जा रही है? यदि हाँ तो क्‍या शासन उक्‍त समस्‍त संस्‍थानों की जाँच कर नियम विरूद्ध संचालित संस्‍थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। डी.जी.ई.टी. द्वारा संबंधीकरण की कार्यवाही समस्‍त मापदण्‍ड पूर्ण करने के पश्‍चात ही की जाती है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

शासन संधारित मंदिर का दर्जा

[अध्यात्म]

62. ( क्र. 1084 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्‍व वाले मंदिरों सहित अन्‍य मंदिरों को शासन द्वारा संधारित मंदिरों में सम्मिलित किये जाने हेतु क्‍या नियम प्रक्रिया है? नियमों की प्रति सहित बतावें।                      (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ऐसे कई प्राचीन व ऐतिहासिक महत्‍व सहित अन्‍य महत्‍वपूर्ण मंदिर हैं, जिन्‍हें शासन द्वारा संधारित नहीं किये जाने से जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में होते जा रहे हैं एवं उनका अस्तित्‍व एवं प्राचीन महत्‍व समाप्‍त होने की कगार पर है, जिसमें विशेषकर सांका श्‍याम जी मंदिर, छोटा महादेव मंदिर, काकशिला माता मंदिर, जल मंदिर, गणेश मंदिर ग्राम जामोन्‍या गणेश शामिल है? यदि हाँ तो क्‍या उक्‍त मंदिरों को शासन संधारित मंदिरों में सम्मिलित किये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्‍या? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ऐसे सभी मंदिरों का सर्वेक्षण कर शासन संधारित मंदिरों में सम्मिलित कर उनका जीर्णोद्धार करवाने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) ऐसा कोई नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर छोटा महादेव (पातलापानी) शासन संधारित है। जिसकी समय-समय पर मरम्‍मत करायी जाती है। प्रश्‍न के शेष मंदिर शासन संधारित नहीं है। जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेशांष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

हैल्‍थ एवं वैलनेस सेन्टर पर योग सत्र का आयोजन

 [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. ( क्र. 1097 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आदेशित पत्र क्रमांक एन.एच.एम/ एच.डब्लू.सी./2019/13113 भोपाल दिनांक 05.11.2019 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हैल्‍थ एवं वैलनेस सेन्टर पर राजकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र (स्कूल शिक्षा विभाग) भोपाल से प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक द्वारा योग सत्र आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो किस-किस जिले में मास्टर प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया है तथा किस-किस जिले में नियुक्ति नहीं की गई है? कारण सहित बतावें। इस आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ग) उज्जैन जिले में कितने हैल्‍थ एवं वैलनेस सेन्टर पर योग के मास्टर प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है? सूची उपलब्ध करावें। अगर नहीं की गई है तो स्पष्ट कारण देवें एवं दोषी एवं लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ।  (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। कार्यवाही की बाध्यता नहीं है।            (ग) उज्जैन जिले में 24 हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर योग के मास्टर प्रशिक्षक को हैल्थ एंड वैलनेस सेन्‍टर्स संस्थाओं से संबंद्ध करते हुए योग गतिविधि प्रारंभ किये जाने हेतु नियुक्त किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पी.एम.टी. परीक्षा में फर्जीवाड़े पर कार्यवाही

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

64. ( क्र. 1101 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) वर्ष 2008 से 2011 की पी.एम.टी. परीक्षा में रोल नंबर सेटिंग्स से हुए फर्जीवाड़े की जाँच की गई थी, उसकी सूची देवें तथा बतावें की क्या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.टी.एफ. को इस सूची अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रति दी गई थी? यदि हाँ तो बतावें की आज तक कार्यवाही न होने पर क्या पत्र व्यवहार किया गया? (ख) क्या एस.टी.एफ. ने प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बिंदु पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित दस्तावेज मांगे? यदि हाँ तो वे दस्तावेज किस दिनांक को उपलब्ध कराये गये? दस्तावेज की सूची देवें। (ग) क्या व्यापम द्वारा वर्ष 2008 से 2011 की पी.एम.टी. परीक्षा में रोल नंबर सेटिंग्स से फर्जीवाड़ा करने के आदेश क्रमांक 2751/2014 दिनांक 03.05.2014, क्रमांक 2810/2014 दिनांक 06.05.2014, क्रमांक 2845/2014 दिनांक 08.05.2014, क्रमांक 3070/2014 दिनांक 19.05.2015 की प्रति प्रमुख सचिव को भेजी गई थी? यदि हाँ तो प्रमुख सचिव द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) बतावें कि व्यापम द्वारा वर्ष 2006 सें 2007 पी.एम.टी. के दस्तावेज किस दिनांक को नष्ट किये गये? इस संबंध में सारे आदेश, नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कर्मचारियों के अटैचमेंट आदेश

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 1107 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिले में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक डॉक्टर, स्टॉफ नर्स, ए.एन.एम., नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के अटैचमेंट आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ तो किन-किन के कहाँ-कहाँ पर किस-किस कार्य हेतु कब-कब अटैचमेंट आदेश जारी किए गए हैं? सूची उपलब्ध करावें तथा अटैचमेंट आदेश की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि उक्त कर्मचारियों की मूल पद स्थापना कहाँ और किस पद पर थी? (ख) जिन कर्मचारियों ए.एन.एम./संविदा/नियमित कर्मचारियों के अटैचमेंट करने के आदेश जारी किए गए हैं, क्या उसकी अनुमति किसी से ली गई है? यदि हाँ तो किससे और कब ली गई? अनुमति आदेश की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी देवें (ग) क्या अटैचमेंट करने से मूल पदस्थापना वाले मुख्यालयों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं? (घ) क्या शासन द्वारा कर्मचारियों के अटैचमेंट करने पर रोक लगा रखी है? यदि हाँ तो रोक के बावजूद अटैचमेंट क्यों, कैसे किए गए?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसारजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार(ख) जी नहीं, स्थानीय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारियों की संस्थाओं में परिवर्तन किए जाने के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को दिनांक 07.03.2020 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (ख) अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रतलाम जिलांतर्गत पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेंटर का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

66. ( क्र. 1108 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में कितने पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेंटर संचालित हो रहे हैं? स्थानवार संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) संचालित पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सेंटर का विगत 3 वर्ष में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया एवं क्या-क्या कमी पाई गई? तारीखवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में संचालित पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेंटरों में प्रशिक्षित कर्मचारी, टेक्नीशियन कार्यरत हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची एवं योग्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत कमी पाई जाने पर क्‍या संबंधित पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेंटरों को नोटिस दिया गया है? यदि हाँ तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ड.) संचालित पैथोलॉजी लेब, सोनोग्राफी सेंटर की जाँच कराने का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्या वर्तमान में सभी पैथोलॉजी सोनोग्राफी सेंटर की जाँच की दरें समान हैं या अलग-अलग हैं? यदि अलग-अलग हैं तो कारण क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ड.) पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सेंटर की जाँच का निर्धारण मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है वर्तमान में सभी पैथोलॉजी, सोनोग्राफी की जाँच की दरें अलग-अलग है। पैथोलॉजी, सोनोग्राफी की जाँच की दरों के निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान

[सहकारिता]

67. ( क्र. 1125 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लुकवासा, खरई सहित अन्य सभी शासकीय कृषि उपार्जन केन्द्रों पर वर्ष 2018 तथा 2019 में किसानों के द्वारा विक्रय की गई चना, उड़द सहित अन्य सभी कृषि उपजों के विक्रय मूल्य का लंबित भुगतान कर दिया गया है? क्या प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में किसी भी किसान का भुगतान शेष नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि उपज के विक्रय मूल्य का भुगतान लंबित है तो कितने किसानों का कितनी राशि का किस उपज का भुगतान किया जाना शेष है व अब तक क्यों नहीं किया जा सका है तथा कब तक संबंधितों को लंबित भुगतान कर दिया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं, जी नहीं। (ख) भुगतान हेतु शेष रहे कृषकों की जानकारी तथा भुगतान न होने के कारण का विवरण संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बाईस"

कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते का भुगतान

[वित्त]

68. ( क्र. 1184 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्तमान में मध्‍यप्रदेश शासन के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ते (डी.ए.) का भुगतान किया जा रहा है जो केन्‍द्र सरकार के समान नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ता देय है?                  (ग) क्‍या शासन से प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा केन्‍द्र सरकार के समान महँगाई भत्‍ता प्रदाय करने की मांग की गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो मध्‍यप्रदेश शासन के कर्मचारियों को माह जुलाई 2019 से 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ता देने के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। राज्‍य सरकार द्वारा स्‍वयं के वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। (ग) जी हाँ। (घ) उपर्युक्‍त (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में समय-सीमा बताना संभव नहीं।

कर्मचारियों हेतु समयमान वेतनमान योजना

[सामान्य प्रशासन]

69. ( क्र. 1185 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्राप्‍त समयमान वेतनमान के आधार पर उन्‍हें जिस पद का वेतनमान व समयमान वेतनमान के रूप में पा रहे हैं वह पद एवं पदनुरूप अनुषांगिक सुविधायें देने की कार्यवाही की जा रही है? (ख) यदि हाँ तो कब तक उन्‍हें समयमान वेतनमान के अनुरूप एवं पदनुरूप सुविधायें प्रदान की जावेंगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। समयमान वेतनमान योजनासेवा में व्‍यतीत अवधि के आधार पर उच्‍च वेतनमान दिए जाने के सिद्धांत पर आधारित है। समयमान वेतनमान में शासकीय सेवक द्वारा अपने मूल पद के कर्तव्‍यों का ही निर्वहन किया जाता है।                 (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ उपार्जन

[सहकारिता]

70. ( क्र. 1190 ) श्री कमल पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद की शाखा हरदा की समितियों में समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ लिमिट खाते में 20 करोड़ रूपये से अधिक राशि बकाया है? (ख) क्‍या उक्‍त राशि का समितियों के पास कोई स्‍टॉक शेष है या नहीं है? (ग) क्‍या उक्‍त राशि के गबन की कोई जाँच की गई? यदि हाँ तो कब एवं क्‍या-क्‍या जाँच की गई? जाँच प्रतिवेदन का विवरण प्रस्‍तुत करें। इस जाँच में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाए गए और इन दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई?               (घ) उक्‍त जानकारी 15 मार्च 2019 की स्थिति में देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) जाँच के आदेश जारी किये गये हैं, कार्रवाई जाँच निष्‍कर्षाधीन। (घ) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद शाखा हरदा से सम्‍बद्ध 14 समितियों पर समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ उपार्जन साख-सीमा अन्‍तर्गत 15 मार्च, 2019 की स्थिति पर ब्‍याज सहित कुल राशि रू. 2039.63 लाख बकाया है।

टिकीटोरिया को औद्योगिक क्षेत्र का विकसित करने की योजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

71. ( क्र. 1222 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की रहली तहसील के अंतर्गत टिकिटोरिया स्‍थान पर क्‍या मध्‍यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की वर्ष 2017-18 में योजना बनाई थी? (ख) यदि हाँ तो क्‍या इसकी डी.पी.आर. तैयार हो चुकी है? (ग) यदि हाँ तो क्‍या अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा औद्यो‍गीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है? (घ) यदि हाँ तो कब से यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ, सागर जिले की रहली तहसील के अंतर्गत ग्राम-पटना-ककरी (टिकीटोरिया के पास) स्‍थान पर मध्‍यप्रदेश औद्योगिक केन्‍द्र विकास निगम, सागर द्वारा वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) क्षेत्र में उद्योग स्‍थापनार्थ निवेशकों से निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्‍त होने पर विकास कार्य हेतु परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्‍तीय स्‍वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

राजय शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते का प्रदाय

[वित्त]

72. ( क्र. 1223 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन के कर्मचारियों को केन्‍द्रीय कर्मचारियों की तुलना में 5 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता कम दिया जा रहा है, जबकि केन्‍द्रीय कर्मचारियों के समान ही उसी दिनांक से राज्‍य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्‍ता देय होता है? (ख) यदि हाँ तो यह 5 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता राज्‍य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कब तक दिए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। राज्‍य के वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है, अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

व्‍यय राशि की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

73. ( क्र. 1231 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1357 दिनांक 18.12.2019 के (क) व (ख) उत्‍तर में वर्णित वर्ष 2018-2019 के ए.डी.बी. प्रोजेक्‍ट के कोड 63 के अंतर्गत क्र. 49 एवं 50 Directorate of Skill Development Jabalpur M.P. द्वारा वह राशि किन-किन कार्यों पर व्‍यय की गई? कार्य नाम, व्‍यय राशि सहित बतावें। (ख) उपरोक्‍त कार्य जिन फर्मों द्वारा किये गये उनके नाम, भुगतान राशि/लम्बित राशि सहित बतावें। यह भी बतावें कि इन फर्मों का चयन किस टेण्‍डर प्रक्रिया/अन्‍य माध्‍यम से किया गया, की जानकारी भी कार्यवार देवें।                   (ग) उपरोक्‍त (क) एवं (ख) में फर्मों का कितना टी.डी.एस. काटा गया? फर्मवार, बिलवार जानकारी देवें। (घ) यदि टी.डी.एस. नहीं काटा गया तो इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) डी.एम.जी. मोरी जर्मनी से सी.एन.सी. मशीन क्रय की गई है। मशीनों के क्रय में क्रय एवं कस्‍टम ड्यूटी पर राशि रू. 6,11,97,022,40 व्‍यय हुई। (ख) सी.एन.सी. मशीन डी.एम.जी. मोरी जर्मनी क्रय करने हेतु टेंडर निकाला गया तथा टेंडर क्र. DSD/GSP-CC/B/2018-19/03 Date 07-05-2018 द्वारा कंपनी का चयन किया गया। कंपनी का भुगतान बैंक द्वारा एल.सी. के माध्‍यम से किया गया। (ग) कंपनी का कार्यालय भारत में नहीं होने के कारण टी.डी.एस. नहीं काटा गया। इंस्‍टालेशन कमीशनिंग के बिलों पर टी.डी.एस. काटा जाना है, जिनका भुगतान शेष है। (घ) भुगतान शेष है। भुगतान के समय टी.डी.एस. काटने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर्मचारियों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

74. ( क्र. 1232 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कौन-कौन कार्यरत हैं? इनके नाम, पद, मूल संस्‍था नाम, शैक्षणिक योग्‍यता सहित बतावें। (ख) प्रत्‍येक की प्रतिनियुक्ति दिनांक, प्रतिनियुक्ति अवधि, कब-कब प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई, की जानकारी देवें। प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने संबंधी आदेशों की प्रामाणित प्रति भी प्रकरणवार देवें। (ग) इन्‍हें विश्‍वविद्यालय द्वारा कितना भुगतान प्रति माह किया जा रहा है? प्रकरणवार बतावें। वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में जनवरी 2020 तक कुल कितना भुगतान कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया? अधिकारी/कर्मचारी संख्‍या, भुगतान राशि वर्षवार बतावें। (घ) जब प्रदेश के कॉलेजों में पद रिक्‍त हैं तो फिर ये प्रतिनियुक्तियां किस आधार पर जारी हैं? बार-बार प्रतिनियुक्ति अवधि क्‍यों बढ़ाई जा रही है? कब तक इन प्रतिनियुक्तियों को समाप्‍त कर इन्‍हें मूल विभाग में भेजा जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।  (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आई.टी.आई. भवन में कक्षाओं का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

75. ( क्र. 1245 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सीधी जिले के अंतर्गत तहसील मुख्‍यालय मझौली में आई.टी.आई. भवन की स्‍वीकृति कब और कितनी राशि की स्‍वीकृति दी गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हाँ तो उक्‍त भवन में आई.टी.आई. का संचालन आज दिनांक तक क्‍यों नहीं किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नव निर्मित आई.टी.आई. भवन में कक्षाओं का संचालन कब तक शुरू किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) नवीन शासकीय आई.टी.आई. मझौली जिला सीधी में मुख्‍य भवन, छात्रों एवं छात्राओं के लिए 60-60 सीटों का छात्रावास भवन एवं 01 एफ-टाईप आवास निर्माण के लिए शासन के आदेश क्रमांक एफ-15-1/2015/42-2 दिनांक 23.05.2016 द्वारा राशि रू. 995.27 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई थी। (ख) जी हाँ वर्तमान में नव निर्मित भवन में आई.टी.आई. का संचालन किया जा रहा है। (ग) आई.टी.आई. मझौली जिला सीधी में कक्षाओं का संचालन दिनांक 07.02.2020 से नव निर्मित भवन में किया जा रहा है।

सहकारी समितियों में हुए घोटालों की जाँच

[सहकारिता]

76. ( क्र. 1247 ) श्री संजय यादव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गौरव गृह निर्माण की त्रिस्‍तरीय कमेटी की जाँच हो गई है? यदि हाँ, तो संस्‍था की 16 अवैधानिक भूखण्‍डों की रजिस्‍ट्री पर उपायुक्‍त भोपाल ने क्‍या कार्यवाही की और इसमें कितने भूखण्‍ड स‍हकारिता अधिकारी या उनकी पत्‍नी के नाम से लिए गये? यदि लिए गए हैं तो विधिसम्‍मत है? संस्‍था के पास कितने भूखण्‍ड शेष हैं? शेष भूखण्‍ड कब तक आवंटित किए जाएंगे? (ख) क्‍या गौरव गृह निर्माण के बैंक खाते की जाँच हुई है? य‍दि जाँच हुई है तो संस्‍था से दूसरी संस्‍थाओं के पदाधिकारियों को पैसा गया है? यदि गया है तो वो कौन-कौन सी संस्‍थाएं हैं और क्‍या इन दूसरी संस्‍थाओं के खातों की जाँच हुई है और नहीं हुई तो क्‍यों नहीं हुई? (ग) क्‍या एक ही पते पर कितनी संस्‍था संचालित हो रही थी, उनके नाम बतायें। महाकाली, गुलाबी, हेमा, न्‍यू मित्र मण्‍डल, गौरव, मंदाकनी, ओर लाला लाजपतराय के हाउसिंग संस्‍था के विगत 15 साल में संस्‍था के चुनाव कब-कब हुए और इनके प्रशासक, चुनाव अधिकारी कौन थे और क्‍या ये चुनाव निर्विरोध हुए थे? निर्वाचित सदस्‍यों के नाम, सदस्‍यता संख्‍या, सदस्‍यता का वर्ष, मोबाइल नंबर की जानकारी दें। चुनाव के समय भोपाल उपायुक्‍त कौन थे? (घ) क्‍या महाकाली, गुलाबी, हेमा, न्‍यू मित्र मण्‍डल, गौरव, मंदाकनी और लाल लाजपतराय हाउसिंग संस्‍था के विगत 15 वर्ष के बैंक खाते से संचा‍लक मंडल या अन्‍य को भुगतान हुआ है और हुआ है तो किस मद में हुआ है? जो पैसा आया है वह संस्‍थापक सदस्‍यों से आया है कि नए सदस्‍यों से? सहकारिता नियम विधि, उपविधि का पालन हुआ है कि नहीं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। 16 अवैधानिक भूखण्‍डों की रजिस्‍ट्री निरस्‍त करने हेतु संस्‍था प्रशासक को उपायुक्‍त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा पत्र वि.स/2020/1578 दिनांक 07.03.2020 से निर्देशित किया गया है। भूखण्‍डों की अवैध रजिस्‍ट्री किये जाने के संबंध में संबंधित आरोपियों के विरूद्ध थाना शाहपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। श्रीमती अनिता विष्‍ट पूर्व अध्‍यक्ष को उपायुक्‍त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा अध्‍यक्ष तथा संचालक पद से 03 वर्ष की कालावधि हेतु निरर्हित किया गया है तथा संस्‍था संचालक मण्‍डल को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (12) के अंतर्गत प्रविरत हो जाने से प्रशासक नियुक्‍त किया गया है। संस्‍था का रिकार्ड उपलब्‍ध न होने से शेष जानकारी दी जाना संभव नहीं है। संस्‍था में कितने भूखण्‍ड सहकारिता अधिकारी या उनकी पत्‍नी के नाम से दिये गये हैं तथा यह विधिसम्‍मत है या नहीं, इसकी जाँच के आदेश क्रमांक 1580 दिनांक 07-03-2020 से दिये गये है, जाँच उपरांत ही यह निर्धारित हो सकेगा कि कितने भूखण्‍ड शेष है। उसके पश्‍चात ही पात्र सदस्‍यों को भूखण्‍ड आवंटित हो सकेंगे। (ख) जी हाँ, परन्‍तु जाँच में दूसरी संस्‍थाओं के पदाधिकारियों या संस्‍थाओं को पैसा गया है या नहीं, यह तथ्‍य सम्मिलित न होने से उपायुक्‍त सहकारिता जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/1580 दिनांक 07-03-2020 द्वारा जाँच दल गठित किया गया है, जाँच उपरांत शेष जानकारी दी जाना संभव होगा। जाँच आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) एक ही पते पर 04 संस्‍थायें, गौरव, महाकाली, गुलाबी नगर तथा हेमा गृह निर्माण सहकारी संस्‍थायें, संचालित होना पाया गया है। महाकाली, गुलाबी, हेमा, न्‍यू मित्र मण्‍डल, गौरव, मंदाकनी और लाला लाजपत राय हाउसिंग सोसायटी के गत 15 वर्षों के निर्वाचन, प्रशासक, निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्‍त की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। संस्‍था के 15 साल के अन्‍दर हुये निर्वाचनों में निर्वाचित सदस्‍यों के नाम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। निर्वाचित सदस्‍यों को सदस्‍यता क्रमांक तथा मोबाईल नम्‍बर संस्‍था अभिलेख न मिलने से दिया जाना संभव नहीं है। संस्‍थाओं के निर्वाचन निर्विरोध हुये थे या नहीं अथवा मतदान के द्वारा, इस संबंध में अभिलेख प्राप्‍त न होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। गठित जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर ही आगामी कार्यवाही संभव होगी।             (घ) महाकाली, गुलाबी, हेमा, न्‍यू मित्र मण्‍डल, गौरव, मंदाकनी और लाला लाजपत राय हाउसिंग सोसायटी के विगत 15 वर्षों के बैक खाते से संचालक मण्‍डल या अन्‍य को भुगतान होने तथा भुगतान का मदवार विवरण और संस्‍था में जो पैसा आया है वह संस्‍थापक सदस्‍यों या नये सदस्‍यों से आया है, उसका विवरण अप्राप्‍त है। इन संस्‍थाओं में सहकारिता नियम, विधि, उपविधि का पालन हुआ है अथवा नहीं, गठित जाँच दल के प्रतिवेदन के उपरांत ही बताया जा सकेगा।

फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर नियुक्ति

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

77. ( क्र. 1248 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 26.02.2019 को प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश विभाग को फर्जी दस्‍तावेजों के आधार पर नियुक्ति के संबंध में की गई शिकायत पर जाँच कराई गई? यदि हाँ तो शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन मय दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराये। जाँच में प्रयुक्‍त दस्‍तावेजों की प्राप्ति का स्‍त्रोत बतायें। (ख) आरोपित की नियुक्ति के समय ए.के.व्‍ही.एन. भोपाल में प्रचलित भर्ती नियम एवं सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी नियमों की प्रति भी उपलब्‍ध करायें। क्‍या तत्‍समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार सहायक प्रबंधक के पद हेतु शैक्षणिक योग्‍यता न्‍यूनतम 50 अंकों के साथ शासन से मान्‍यता प्राप्‍त विश्‍वविद्यालय से स्‍नातकोत्‍तर होना आवश्‍यक था? (ग) ए.के.व्‍ही.एन. द्वारा क्रमश: जारी पत्र क्र. 2291, 487, 556, 577, 793, 1148, 1946, 3035 दिनांक 23/09/2008, 24/03/2016, 01/04/2016, 05/04/2016, 06/05/2016, 14/06/2016, 02/07/2016, 29/09/2016, 29/04/2019 द्वारा किसे क्‍या निर्देश दिये गये थे? उसका पालन समय-सीमा में हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो संबंधित पर क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्‍यों? (घ) क्‍या शासन शिकायत पर स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष जाँच सुनिश्चित करने हेतु आवश्‍यक उपाय करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : जी हाँ। (प्रतिवेदन तथा शिकायत पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है) जाँच में प्रयुक्‍त दस्‍तावेजों की प्राप्ति का स्रोत संबंधित प्रशासकीय कार्यालय एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में संधारित नस्तियां है। (ख) एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में सहायक प्रबंधक की नियुक्ति प्रक्रिया संपादित करने हेतु तत्‍समय बाहय एजेंसी मेसर्स एफ.एम. कन्‍सल्‍टेंस इंडिया प्रा.लि. भोपाल की सेवाएं ली गई थी। सहायक प्रबंधक की नियुक्ति हेतु समाचार पत्र क्रोनिकल एवं नवभारत में जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.10.1987 में सहायक प्रबंधक के पद हेतु निर्धारित अर्हता स्‍नातक तथा 03 वर्ष का कार्य अनुभव था तथा न्‍यूनतम अंकों की अर्हता विषयक कोई प्रावधान नहीं था। (ग) प्रश्नांश (ग) में वर्णित पत्र कार्यालय द्वारा श्री आशीष कुमार को उनकी व्‍यक्त्तिगत नस्‍ती के वर्ष 2008 में कार्यालय से गुम होने के कारण नवीन व्‍यक्तिगत नस्‍ती संधारण हेतु शैक्षणिक योग्‍यता के प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्‍ध कराने के संबंध में जारी किए गए हैं। श्री आशीष कुमार द्वारा उपरोक्‍त पत्राचार के संबंध में दिनांक 05.04.2016 के पत्र के माध्‍यम से कार्यालय को सूचित किया गया कि शैक्षणिक योग्‍यता संबंधित प्रतियां वर्तमान में उपलब्‍ध कराया जाना संभव नहीं है एवं शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्‍त किये जाने हेतु संबंधित संस्‍थानों को आवेदन किया जा चुका है। यद्यपि कार्यालयीन निर्देशों का पालन तत्‍समय समय-सीमा में नहीं किया था किन्‍तु श्री आशीष कुमार द्वारा कार्यालयीन पत्र दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन में शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी प्रमाण-पत्र दिनांक 10.05.2019 को कार्यालय में प्रस्‍तुत किये जा चुके हैं। (घ) प्रश्‍नांश के (क) भाग की जानकारी के परिप्रेक्ष्‍य में वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पन्‍ना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 1255 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ खुले हुए हैं? विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार   किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक पदस्थ हैं एवं कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र रिक्त पड़े हुए हैं व कितने स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्मित होने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग को हस्तांरित नहीं हुए हैं? उक्‍त संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक पूर्ण की जावेगी? (ग) क्या पन्ना जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है? यदि हाँ तो क्या कारण है कि जिन चिकित्सकों का स्थानांतरण पन्ना जिले में होता है उनको एवं पदस्थ चिकित्सकों का भी अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया जाता है? क्या उक्त चिकित्सकों का स्थानांतरण रद्द या अन्य चिकित्सकों को पदस्थ कर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत एवं रिक्त संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जमुनहाई एवं जनकपुर भवन निर्मित होने के उपरांत विभाग को हस्तांतरित नहीं हुए है एवं उक्त कार्यवाही पूर्ण करने की कार्यवाही करने की दिनांक बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, जिला चिकित्सालय ही नहीं प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 765 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016 से मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में विगत लगभग 04 वर्षों से पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है, अतः जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में भी विशेषज्ञों की शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। स्थानांतरण एवं स्थानांतरण में संशोधन सामान्य प्रक्रिया है तथा विभाग निरंतर जिला चिकित्सालय पन्ना में चिकित्सकों/बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही कर रहा है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयनित 10 चिकित्सकों की पदस्थापना पन्ना जिले में की गई थी जिसमें से जिला चिकित्सालय पन्ना में नेत्ररोग, एस.एस. सर्जरी एवं पी.एस.एम. योग्यता के 03 पी.जी. चिकित्सकों की पदस्थापना की गई परंतु प्रदेश 547 चिकित्सकों में से अधिकांश चिकित्सकों के द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इन्हें ऑफ लाईन काउन्सिलिंग का अवसर प्रदान किया गया तथा 10 में से 05 चिकित्सकों द्वारा अन्य जिलों की संस्थाओं का चयन किया गया है। जिला चिकित्सालय पन्ना आवंटित 03 चिकित्सकों की पदस्थापना यथावत है। अतः पदपूर्ति संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है।

स्‍वर्ण जयंती योजनांतर्गत दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

79. ( क्र. 1256 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वर्ण जंयती योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2014 में हुए गबन और लोकायुक्त सागर में दर्ज हुई एफ.आई.आर. पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?             (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या भ्रष्टाचार के दोषियों को दण्ड दिलाने हेतु विभाग द्वारा इन छः वर्षों में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो विवरण देवें। कब तक कार्यवाही पूर्ण कर दोषियों को दण्ड दिलाया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) स्वर्ण जंयती योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग के द्वारा ऋण वितरण नहीं किया जाता है, इसी प्रकार वर्ष 2014 में हुये गबन पर भी सहकारिता विभाग ने लोकायुक्त, सागर या अन्य स्थानों पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई है। सागर संभाग में स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर एवं पन्ना में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक स्वर्ण जयंती योजना के ऋण वितरण में अनुदान के दुरूपयोग पर वर्ष 2014 में संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग सागर द्वारा की गई जाँच के आधार पर दर्ज कराये गये अपराध एवं अन्य कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।             (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में दोषियों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेईस"

चुरहट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 1263 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सहित कुल कितने पद हैं एवं वर्तमान में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्थ हैं? पदवार विस्तृत जानकारी दें।                 (ख) वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र चुरहट में कोई डॉक्टर नहीं है कब तक चुरहट में डॉक्टर की पदस्थापना हो जाएगी? यह भी बतायें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट कब से बिना डॉक्टर के काम कर रहा है? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन को सिविल अस्पताल करने के बारे में सरकार की क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे 100 बिस्तर का अस्पताल बनाएगी? (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य चुरहट में कोल्ड स्टोरेज के साथ ब्लड बैंक कब तक स्थापित करने की सरकार की योजना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) सा.स्वा.के. चुरहट में चि.. के 02 पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं परंतु स्थानीय स्तर पर 02 चिकित्सकों (एक नियमित/एक संविदा) की ड्यूटी चुरहट में लगाई गई है एवं संबंधित चिकित्सकों द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात 01 नियमित चिकित्सक की पदस्थापना भी सा.स्वा.के. चुरहट में की गई थी परंतु ऑफ लाईन काउंसलिंग में उक्त चिकित्सक द्वारा अन्य जिले में स्वास्थ्य संस्था का चयन कर लिया गया। अतः पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है एवं विचारण में नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण को विचारण में लिया जावेगा। (घ) चुरहट नान सीमांक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है एवं नान सीमांक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था में ब्लड बैंक स्थापित करने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

81. ( क्र. 1265 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले के अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में संचालित है तथा उक्‍त महाविद्यालय में अधिक संख्‍या में अलग-अलग ब्राँचों में छात्र/छात्रायें अध्‍ययनरत हैं? यदि हाँ तो क्‍या आवश्‍यकता की दृष्टि से छात्र/छात्राओं की अध्‍ययन संबंधी सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए शास. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय से वित्‍त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्‍थापना कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कब तक आवश्‍यक कार्यवाही करते हुए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय से वित्‍त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की स्‍वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) शास. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय से वित्‍त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किये गये, जिस पत्रों पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खिरसाडोह में इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है।

अधिवक्ताओं की नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

82. ( क्र. 1272 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त महाधिवक्ता, सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता के पद स्वीकृत हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं स्टैंडिंग काउंसिल के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) दिसंबर 2018 में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त पदों पर कितने अधिवक्ता नियुक्त थे? पदवार एवं नामवार जानकारी दें। उक्त अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक के रूप में कितनी राशि दी गई थी एवं इस दौरान उन्होंने कुल कितने मामलों में पैरवी की? (ग) 1 जनवरी 2019 के बाद से अब तक कितने अधिवक्ताओं की उक्त पदों पर नियुक्तियां हुई? किस-किस तारीख को किस अधिवक्ता की       किस-किस पद पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियां की गई हैं? उन्हें अब तक कितना पारिश्रमिक दिया गया है एवं उन्होंने इस दौरान कितने मामलों में पैरवी की है? पदवार अधिवक्तावार विस्तृत जानकारी देवें। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके अतिरिक्त मामलों की पैरवी के लिए कितने मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अलग से नियुक्त किया गया है एवं किन किन मामलों में उन्हें कितना-कितना पारिश्रमिक दिया गया है?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) म.प्र. सरकार की ओर से माननीय उच्‍च न्‍यायालय में अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता के 5 पद, सहायक महाधिवक्‍ता को कोई पद नहीं, उप महाधिवक्‍ता के 11 पद, शासकीय अधिवक्‍ता के 122 पद एवं उप शासकीय अधिवक्‍ता के 15 पद स्‍वीकृत हैं। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता के 5 पद एवं उप महाधिवक्‍ता, शासकीय अधिवक्‍ता को कोई पद नहीं है, स्‍टैंडिंग काउंसिल के 4 पद स्‍वीकृत है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। साथ ही इस दौरान उनके द्वारा प्रकरणों में पैरवी की गई इसका उल्‍लेख कर पाना संभव नहीं है। चूंकि प्रतिदिन विधि अधिकारियों को न्‍यायालय में लगने वाले प्रकरण अनुसार नस्तियों का आवंटन किया जाता है। तद्नुसार ही शासन का पक्ष रखा जाता है। (ग) एक जनवरी 2019 के बाद की गई नियुक्तियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार।

अशासकीय अस्पतालों के संचालन की अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

83. ( क्र. 1295 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कितने अशासकीय अस्पतालों को संचालन की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा प्रदान की गई है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्पतालों को जिन शर्तों पर अनुमति प्रदान की गई थी? क्या उन शर्तों का पालन कराने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा निरीक्षण किया गया और यदि किया गया तो अनुमति दिनांक से प्रशन दिनांक तक कब-कब निरीक्षण किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्‍पतालों में क्या डी.पी. केयर हॉस्पिटल फ्रीगंज शुजालपुर मण्डी को मुख्य चिकित्सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने अनुमती दी है? अनुमति की प्रति उपलब्ध करायें। अस्पताल प्रबन्धन ने क्या-क्या मापदण्ड पूरे किये हैं? यदि अनुमति नहीं दी गई है तो क्या डी.पी. केयर हास्पिटल अवैध रूप से संचालित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) 22 अशासकीय अस्पतालों को संचालन की अनुमति दी गईजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ।  जी हाँजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

84. ( क्र. 1296 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्‍यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत रतलाम जिले के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था का नाम, प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारी का नाम, पदनाम, प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी देवें। (ख) क्या उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित है? यदि हाँ तो रतलाम के लिए कितना लक्ष्य है? लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है? यदि हाँ तो वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक कितने को प्रशिक्षित किया गया? प्रशिक्षितों की सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किए गये हैं? क्या प्रमाण-पत्र हेतु कोई परीक्षा ली जाती है? यदि हाँ तो कब और कैसे? कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों में से कितने प्रतिशत को वैतनिक अथवा स्वरोजगार उपलब्ध कराए गये हैं? विस्तृत विवरण दें। (घ) क्या उक्त प्रशिक्षण के भुगतान हेतु कोइ मापदण्ड निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या? क्या प्रमाणीकृत प्रशिक्षणार्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत को तीन माह तक सतत रोजगार प्रदान किए जाने के उपरांत चौथी किश्त भुगतान किए जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ तो रतलाम जिले में कुल प्रशिक्षित में से 70 प्रतिशत किन-किन को रोजागार उपलब्ध कराया? यदि 70 प्रतिशत को रोजगार प्रदान नहीं कराया हो तो क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) जी हाँ। निर्धारित लक्ष्‍य की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। निर्धारित लक्ष्‍य तथा प्रशिक्षित युवाओं की संख्‍या का विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। योजना के तहत निर्धारित मानदण्‍डों के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन से एफिलियेटेड सेक्‍टर स्किल काउंसिल द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार वैतनिक रोजगार में नियोजित युवाओं का प्रतिशत 12 है तथा स्‍वरोजगार में नियोजित युवाओं का प्रतिशत लगभग 3 है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 एवं अनुसार है। (घ) प्रशिक्षण प्रदाता को निम्‍न विवरण अनुसार तीन किश्‍तों में भुगतान किया जाता है - प्रथम किश्‍त 30 प्रतिशत बैच क्रिएशन पर, दिवतीय किश्‍त 50 प्रतिशत प्रमाणीकरण के उपरांत उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर एवं तृतीय किश्‍त 20 प्रतिशत नियोजन (रोजगार एवं स्‍वरोजगार) उपरांत। प्रमाणीकृत प्रशिक्षणार्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत को तीन माह तक सतत रोजगार प्रदान करने के उपरांत चौथी किश्‍त देने के कोई निर्देश नहीं है। योजनांतर्गत आज दिनांक तक किसी भी प्रशिक्षण प्रदाता को तृतीय किश्‍त का भुगतान नहीं किया गया है। अतएव कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

अनियमितताओं की शिकायतें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

85. ( क्र. 1303 ) श्री अर्जुन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में पदस्‍थ जिला बालाघाट के मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी पूर्व में किन-किन जिलों में पदस्‍थ रहें हैं? इन जिलों में पदस्‍थापना के दौरान आर्थिक अनियमितताओं या अन्‍य अनियमितताओं की कितनी शिकायतें ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. या अन्‍य जाँच एजेसी या विभागीय जाँच के लिए प्रकरण दर्ज किए गए हैं? दर्ज प्रकरणों में आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) विभाग द्वारा सी.एच.ओ. पद पर आदेश जारी करने के अधिकार किस स्‍तर के अधिकारी को दिए गए हैं? क्‍या नर्सिंग संवर्ग के पदस्‍थापना संबंधी आदेश संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें भोपाल से जारी किए जाते हैं? यदि हाँ तो मुख्‍य चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी बालाघाट द्वारा सी.एच.ओ. पदस्‍थापना आदेश/संशोधन आदेश किस नियम के तहत् जारी किए गये हैं? क्‍या नियम विरूद्ध पदस्‍थापना/संशोधन आदेश जारी कर व्‍यापक अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार किया गया है? यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण बतायें।            (ग) क्‍या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍‍थ्‍य अधिकारी द्वारा सी.एच.ओ. के पद पर नियमित स्‍टॉफ नर्सों को प्रशक्षिण उपरान्‍त पदस्‍थापना रिक्‍त पद न होने के बाद भी पदस्‍थ किया गया है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत् एवं किन-किन की अनुशंसा पर पदस्‍थ किया गया है? (घ) क्‍या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार चयनित सी.एच.ओ की वर्तमान पदस्‍थापना जो जिला चिकित्‍सालय थी, उन्‍हें सी.एच.ओ. के आदेश में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के अधीन दर्शाकर पदस्‍थापना आदेश जारी किए गये हैं? यदि हाँ तो किस नियम के तहत कारण बतायें एवं नियम विरूद्ध किए गये आदेश में अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो संपूर्ण जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वर्तमान में पदस्थ जिला बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. पनिका जिला खण्डवा में अक्टूबर 2012 से जून 2015 तक जिला धार में जून 2015 से मार्च 2019 तक जिला बालाघाट में मार्च 2019 से निरंतर कार्यरत है। उक्त जिलों में पदस्थापना के दौरान संचालनालय स्तर पर                        डॉ. आर.सी. पनिका के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं या अन्य अनियमितताओं संबंधी कोई भी शिकायतें ई.ओ.डब्ल्यू. या अन्य जाँच एजेंसी या विभागीय जाँच के लिये प्रकरण दर्ज होकर प्राप्त नहीं हुये हैं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा सी.एच.ओ. पद पर आदेश जारी करने के अधिकार नियमित संवर्गों के लिये आयुक्त, स्वास्थ्य/संचालक, नर्सिंग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के क्षेत्राधिकार में तथा संविदा सी.एच.ओ. पद पर नियुक्ति संबंधी अधिकार, मिशन संचालक, एन.एच.एम. के पास या इनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के पास निहित है। जी हाँ।  स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा सी.एच.ओ. पद पर पदस्थापना हेतु नियमित संवर्ग की स्टॉफ नर्सेस को जिलों में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ किया गया था जहाँ संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के नर्सिंग विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्टॉफ नर्स का पद रिक्त था। आदेश के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आयुक्त, स्वास्थ्य के आदेश क्रमांक.NHM/HWC/2019/1351/भोपाल, दिनांक 08.11.2019 (पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''') के अंतर्गत पदस्थापित सी.एच.ओ. को आवंटित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन चिन्हित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के एच.डब्ल्यू.सी का प्रभार दिये जाने हेतु आदेशित किया गया था। इसी आदेश के बिन्दु क्रमांक. 2 के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस हेतु भी अधिकृत किया गया था कि यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टॉफ नर्स का पद रिक्त नहीं है अथवा पूर्व से कार्यरत है तो कार्यरत स्टॉफ नर्स को संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पद पर पदस्थ करने की आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जी नहीं। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, किसी भी स्टॉफ नर्स को उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ नहीं किया गया जहाँ रिक्त पद नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ।  सी.एच.ओ. के रूप में चयन पश्चात्, पदस्थापना, जो पूर्व में जिला चिकित्सालय थी, उन्हें सी.एच.ओ.के आदेश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन दर्शाते हुये आदेश जारी किये गये है, सी.एच.ओ.का पद जिला चिकित्सालय हेतु स्वीकृत न होकर हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर्स के लिये है। अतः प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को हैल्थ एण्ड़ वैलनेस सेंटर्स का प्रभार आवंटित किया गया है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को राज्य स्तर से आदेश क्रमांक./ई.-1/2019/1469 भोपाल, दिनांक 17.12.2019 (पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''')  जारी किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैंक का परिसमापन

[सहकारिता]

86. ( क्र. 1314 ) श्री रमेश मेन्‍दोला : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍न क्रमांक 1355 दिनांक 26.02.2015 के उत्‍तर में बताया था कि बैंक को परिसमापन में लिया गया है? यह भी बताया था कि बैंक में 271.78 लाख रूपये जमा है और देनदारियां 1437.14 लाख रूपये है और सदस्‍यों की जमा राशि में से 1-1 लाख रूपये लौटाई गई है? (ख) यदि हाँ तो दिनांक 29.02.2020 तक बैंक में जमा और लौटाई राशि बतावें और कितनी राशि लौटाना बाकी है? खातेदारों की सम्‍पूर्ण राशि कब तक लौटाई जावेगी? (ग) क्‍या डी.आई.सी.जी.सी. द्वारा लौटाने की राशि को एक लाख से बढ़ाकर वर्तमान केन्‍द्रीय बजट में पाँच लाख कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या यह नियम पुराने परिसमापित बैंकों पर भी लागू होगा? (घ) प्रश्‍न क्र. 1355 दिनांक 26.02.2015, में यह भी बताया था कि बैंक संचालकों के विरूद्ध भा.द.वि. (आई.पी.सी.) की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी में अपराध क्र. 343/2002 पंजिबद्ध है, उसमें दिनांक 29.02.2020 तक क्‍या प्रगति हुई है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ।  (ख) डी.आई.सी.जी.सी. से बैंक को रूपए 1432.30 लाख प्राप्‍त हुए थे, जिसमें रूपए 832.30 लाख डी.आई.सी.जी.सी. को वापस किए जा चुके है और रूपए 600.00 लाख वापस करना शेष है। दिनांक 29.2.2020 की स्थिति पर बैंक में रूपए 179.21 लाख जमा है। अमानतदारों को कुल रूपए 464.34 लाख लौटाना बाकी शेष है। डी.आई.सी.जी.सी. एक्‍ट 1961 की धारा-21 (2) के अनुसार अमानतदारों को रूपए एक लाख से अधिक का भुगतान डी.आई.सी.जी.सी. की बकाया शेष राशि वापिस करने के पश्‍चात ही किया जा सकेगा। (ग) डी.आई.सी.जी.सी. से ऐसे कोई दिशा निर्देश प्राप्‍त नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। नगर पुलिस अधीक्षक अन्‍नपूर्णा रोड इंदौर द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस थाना अन्‍नपूर्णा के द्वारा प्रकरण की केस डायरी नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अन्‍नपूर्णा क्षेत्र इंदौर को दिनांक 6.10.2007 को प्रेषित की गई थी परन्‍तु अपराध क्र. 343/2002 की केस डायरी आमद होना नहीं पाई गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी अन्‍नपूर्णा को पत्राचार किया गया है, जवाब मिलने पर स्थिति स्‍पष्‍ट की जावेगी। अपराध प्रकरण क्र.343/2002 में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आयुक्‍त सहकारिता द्वारा पत्र क्र. परि./2020/41 दिनांक 9.3.2020 से महानिरीक्षक इंदौर को लिखा गया है।

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

87. ( क्र. 1341 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा विधायकों के लिखित पत्रों पर कार्यवाही करने के शासन के नवीनतम निर्देश क्‍या हैं? कितनी समय-सीमा है? क्‍या भिण्‍ड जिले में इसका पालन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्रश्‍नकर्ता के द्वारा पत्र क्रमांक 83 दिनांक 03 सितम्‍बर 2019 एवं स्‍मरण पत्र क्रमांक 133 दिनांक 01 दिसम्‍बर 2019 के द्वारा कलेक्‍टर जिला भिण्‍ड को जानकारी उपलब्‍ध कराने के लिये लिखा था? यदि हाँ तो क्‍या चाही गयी जानकारी है? यदि हाँ तो उपलब्‍ध कराई गई जानकारी की प्रमाणित प्रति दें। यदि नहीं, तो क्‍यों? इसके लिये कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने पत्र क्रमांक 61 दिनांक 24 अगस्‍त 2019 के द्वारा कलेक्‍टर जिला भिण्‍ड को श्री रामवीर जाटव ग्राम परियाया जिला भिण्‍ड के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत विगत 01 वर्ष से मांगी गई जानकारी उपलब्‍ध कराते हुए प्रश्‍नकर्ता को अवगत कराने हेतु पत्र लिखा था? यदि हाँ तो क्‍या श्री जाटव को जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई है? यदि हाँ तो जानकारी की प्रमाणित प्रति दें। यदि नहीं, तो क्‍यों? इसके लिये कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या चाही गई जानकारी अति गोपनीय या राष्‍ट्रहित में जानकारी देना उचित नहीं है या अधिकारियों के द्वारा विधायकों के पत्र को नजर अंदाज किया जा रहा है? क्‍या इनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है? यदि हाँ तो क्‍या?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) माननीय विधायकों के लिखित पत्रों पर कार्यवाही करने तथा प्राप्‍त पत्रों का उत्‍तर देने की अधिकतम अवधि जो एक माह की है, के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 11 दिसम्‍बर 2019 एवं 17 अगस्‍त 2009 की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। भिण्‍ड जिले में इसका पालन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। माननीय प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 83 दिनांक 03/09/2019 एवं स्‍मरण पत्र क्रमांक 133 दिनांक 01/12/2019 द्वारा श्री संतोष तिवारी, तत्‍कालीन अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग भिण्‍ड के द्वारा दिनांक 24/03/2016 से दिनांक 31/07/2018 तक पटवारियों के समस्‍त स्‍थानांतरण आदेशों व समस्‍त संशोधन आदेशों की प्रति व इनके द्वारा निलंबित किये गये पटवारियों के आदेश की प्रति एवं वर्तमान में भिण्‍ड तहसील में पदस्‍थ पटवारियों की पदस्‍थापना दिनांक सहित सूची चाही गई थी। उपलब्‍ध कराई गई जानकारी की प्रमाणित प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य को उपलब्‍ध कराई जा चुकी है परन्‍तु प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य तक जानकारी पहुंचने में विलम्‍ब हुआ है जिसके लिये दोषी कर्मचारियों की एक एक वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05/03/2020 को जारी किया गया है। (ग) जी हाँ।  जी हाँ।  श्री रामवीर जाटव को पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 16/10/2019 के द्वारा जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई है। जानकारी की प्रमाणित प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी में कुछ भी गोपनीय नहीं है और न ही अधिकारियों के द्वारा माननीय प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के पत्र को नजर अंदाज किया गया है। चूंकि प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य तक जानकारी पहुंचने में विलम्‍ब हुआ है जिसके लिये दोषी कर्मचारियों की एक एक वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05/03/2020 को जारी किया गया है।

कर्मचारियों के निलंबन की जानकारी

[सहकारिता]

88. ( क्र. 1342 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित नावली वृन्‍दावन में पदस्‍थ किन-किन कर्मचारियों को अनियमितता के कारण पत्र क्रमांक-क्‍यू/9/दिनांक 29.08.2019 द्वारा कंडिका क्रमांक-23 (क) (i), (xiv), (xvii) एवं (xxxii) अंतर्गत निलंबित किया गया? उनके नाम एवं पदनाम एवं क्‍या उपायुक्‍त सहकारिता, भिण्‍ड द्वारा दिनांक 13.09.2019 को पत्र क्र.-साख/2019/1592 द्वारा कर्मचारियों के निलं‍बन की जाँच रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित नावली वृन्‍दावन के समिति प्रबंधक एवं सहायक समिति प्रबंधक द्वारा ऋण लेने वाले कृषकों से समय-सीमा में राशि लेकर बैंक शाखा में जमा न कर गबन किया गया है? यदि हाँ तो इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या कालातीत एवं गबन की जानकारी हितग्राही (कृषक) को न हो इसलिये पुन: इन कृषकों को ऋण वितरित कर दिया गया है? यदि हाँ तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में कितनी-कितनी राशि का गबन एवं गलत ऋण वितरित हुआ? क्‍या इनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही कर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) श्री शिवकुमार शर्मा विक्रेता, सेवा सहकारी संस्था नावली वृन्दावन को निलंबित किया गया है। जी नहीं, प्रश्नांकित पत्र दिनांक 13.09.2019 से उपायुक्त सहकारिता जिला भिण्ड द्वारा निलंबन के संबंध में प्रमाण, रिकार्ड तथा प्राप्त शिकायतों की जानकारी चाही गई थी। निलम्बन की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लेख नहीं किया गया था। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। श्री शिवकुमार शर्मा वर्तमान में निलंबित हैं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था नावली वृन्दावन के समिति प्रबंधक एवं सहायक समिति प्रबंधक द्वारा ऋण लेने वाले कृषकों के समय-सीमा में राशि लेकर बैंक शाखा में जमा न कर गबन किये जाने संबंधी कोई शिकायत बैंक/विभाग में प्राप्त नहीं हुयी है। उत्तरांश (क) में अंकित कर्मचारी द्वारा कालातीत एवं गबन की जानकारी हितग्राही (कृषक) को न हो इसलिये पुनः इन कृषकों को ऋण वितरण कर दिये जाने संबंधी कोई कार्यवाही बैंक/विभाग भिण्ड के प्रकाश में नहीं आयी है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में गबन एवं गलत ऋण वितरण किया जाने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन

[सामान्य प्रशासन]

89. ( क्र. 1349 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र, सिवनी मालवा में              ''आपकी सरकार आपके द्वार'' शिविर का आयोजन कहाँ-कहाँ एवं कब-कब किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित शिविर में किस-किस के द्वारा कौन-कौन सी समस्‍या के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किये? योजनावार पंजीबद्ध आवेदनों की सूची, आवेदनकर्ता के नाम, पता सहित बतावें।               (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित पंजीबद्ध आवेदनों में से किस-किस का समाधान आयोजन स्‍थल पर किया गया? आवेदनवार, शिविरवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित किन-किन आवेदनों का निराकरण शिविर के पश्‍चात् किया गया एवं किन-किन आवेदनों का निराकरण प्रश्‍न दिनांक तक नहीं हो पाया है? शिविरवार, आवेदनवार सूची देते हुये बतावें। लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) शिविर में प्राप्‍त आवेदनों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) शिविर स्‍थल पर निराकृत आवेदनों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) शिविर पश्चात निराकृत आवेदनों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। लंबित आवेदनों का निराकरण किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

 






भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


अनुकम्‍पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 16 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2020 की स्थिति में अनुकम्‍पा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) रायसेन जिले में अनुकम्‍पा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्‍यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बताये। उनका कब तक निराकरण होगा। (ग) 1 जनवरी 2018 से फरवरी 2020 तक की अवधि में किन-किन के अनुकम्‍पा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्‍त किये तथा क्‍यों? प्रकरणवार कारण बतायें। (घ) अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो इस हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही/प्रयास किये जा रहे है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। (घ) शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों द्वारा तत्‍परता से कार्यवाही की जा रही है।

नसबन्‍दी ऑपरेशन फेल होने पर सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 17 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाने पर संबंधित व्‍यक्ति या महिला को               क्‍या-क्‍या सुविधा उपलब्‍ध कराने के शासन के निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) फरवरी 2020 की स्थिति में भोपाल संभाग के जिलों में नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाने के कारण सहायता राशि भुगतान करने के कितने प्रकरण किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? (ग) उक्‍त लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? क्‍या संबंधित व्‍यक्ति को राशि का भुगतान होगा? इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या- क्‍या कार्यवाही की गई। (घ) उक्‍त प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो इस संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाने पर संबंधित व्यक्ति या महिला को जो सुविधा दी जाती है उसके संबंध में जारी किये गये निर्देश की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) भोपाल संभाग के जिलों में असफल नसबंदी के 60 प्रकरण आवश्‍यक अभिलेखों की पूर्ति न होने के कारण भुगतान हेतु लंबित थे। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) यथासंभव शीघ्र, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जी हाँ। जून 2019 के पूर्व असफल नसबंदी के सभी प्रकरणों का निराकरण राज्य गुणवत्ता आश्‍वासन समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाता था, इस व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत कर निराकरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रत्यायोजित किये गये। इस संबंध में राज्य स्तर से समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। जिला गुणवत्ता आश्‍वासन समितियों द्वारा हितग्राहियों के अभिलेखों का परीक्षण किया गया है तथा जिलों को आवश्‍यकता अनुसार बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। (घ) भोपाल संभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश में जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 59 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय रायसेन एवं जिले के अन्‍य किन-किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव की सुविधा उपलब्‍ध है 1 जनवरी 19 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में कितनी गर्भवती महिलाएं प्रसव हेतु आई? (ख) उनमें से किन-किन महिलाओं को रेफर क्‍यों किया गया, प्रकरणवार कारण बताये, उक्‍त महिलाएं किस वाहन से किस चिकित्‍सालय गई? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत रेफर महिलाओं में से किन-किन महिलाओं को स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में मांगी गई राशि न देने के कारण रेफर करने की उक्‍त अवधि में किन-किन माध्‍यमों से शिकायते प्राप्‍‍त हुई? (घ) उक्‍त शिकायतों पर आज दिनां‍क तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जिला चिकित्सालय रायसेन के अतिरिक्त 3 सिविल अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 23428 गर्भवती महिलाएं प्रसव हेतु आई।                                 (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था में अनियमितता

[सहकारिता]

4. ( क्र. 86 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर स्थित नवभारत गृह निर्माण सहकारी संस्था में कितने सदस्य हैं? सदस्यों की सूची एवं उनके द्वारा जमा की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) इनमें से कितने सदस्यों को प्लॉट आवंटित किए गए? सूची उपलब्ध करावें। (ग) शेष बचे सदस्यों को कब तक प्लॉट आवंटित किए जावेंगे? इन्दौर में ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत कितने सदस्यों ने आवेदन दिया है? सूची उपलब्ध करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) इन्दौर स्थित नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर की अंकेक्षण टीप वर्ष 2007-08 के अनुसार 3388 सदस्य है वर्ष 2007-08 के बाद का रिकार्ड अप्राप्त है तथा संस्था में वर्ष 2010 से प्रभारी अधिकारी नियुक्त है। प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी भी सदस्य की भर्ती एवं सदस्यता समाप्त नहीं की गई है। अतः प्रश्न दिनांक पर वर्ष 2007-08 की सदस्यता सूची ही मान्य की गई है। सदस्यों की सूची एवं इनके द्वारा जमा की गई जमा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है।                                                     (ख) संस्था की वर्ष 2007-08 की अंकेक्षण टीप अनुसार 979 सदस्यों को भूखण्ड आवंटित दर्शित है किन्तु अंकेक्षण टीप में 520 एवं 353 कुल 873 सदस्यों की भूखण्ड सूची संलग्न है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 एवं 03 अनुसार है। इसके अतिरिक्त इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर द्वारा 22 सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किये गये है, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है(ग) संस्था में लगभग 148 भूखण्ड शेष है, जिसके लिये सहकारी अधिनियम की धारा-72 (बी) के अंतर्गत प्राथमिकता सूची बनाकर उसके आधार पर प्लाट आवंटित किये जायेंगे। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत कुल 588 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है।

सहकारी संस्थाओं की अनियमितता

[सहकारिता]

5. ( क्र. 87 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर में ऑपरेशन क्लीन के तहत जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था (राजगृही) एवं संवाद नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था में कितने पीडि़तों ने आवेदन दिया है? सूची उपलब्ध करावें। पीडितों के आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) इनमें से कितने सदस्यों को प्लॉट आवंटित किए गए? सूची उपलब्ध करावें। (ग) शेष बचे सदस्यों को कब प्लॉट आवंटित किए जावेंगे?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) इन्‍दौर में ऑपरेशन क्‍लीन के अंतर्गत जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर (राजगृही) के 415 आवेदन एवं संवाद गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर के 11 पीडि़तों ने आवेदन दिये हैं, जिनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। जिला प्रशासन से गठित जाँच दल द्वारा जाँच प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्‍तरांश '''' की सूची की जाँच प्रक्रियाधीन होने से अभी सदस्‍यों को प्‍लाट आवंटित नहीं हुए है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राप्‍त आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत यथा निष्‍कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

विधायक निधि से कराये गये विकास कार्यों की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

6. ( क्र. 90 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में विधायक विकास निधि से विकासखण्ड विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गई वर्षवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत वर्षवार कितने कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण किये गये एवं कितने कार्य निर्माणाधीन है? इन वर्षों में प्राप्त राशि में से कौन से कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुये हैं? दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्‍या वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है? ऐसी स्थिति में क्या निर्माणाधीन कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिये जायेंगे? यदि नहीं, तो अपूर्ण कार्य की स्थिति पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेंसियों की सत्त समीक्षा किये जाने से किसी के दोषी होने का प्रश्न उस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। कार्य अपूर्ण रहने पर पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावेगी।

शिक्षित बेरोजगारों को दिया गया प्रशिक्षण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

7. ( क्र. 95 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) क्या कटनी जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कौशल विकास के तहत शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया? यदि हां तो वर्षवार, ट्रेडवार कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कौशल विकास से प्रशिक्षित कितने लोगों को स्वयं का उद्यम एवं कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? प्रशिक्षित हितग्राहीवार जानकारी देवें। (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हां तो उद्यम स्थापना हेतु किस-किस बैंक से हितग्राही को लोन स्वीकृत कराया गया? उन्हें किस योजना से कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित बेरोजगारों को किसी भी तरह का उद्यम या रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? क्‍या दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी अनुसार स्‍वरोजगार प्राप्‍त हितग्राहियों की जानकारी निरंक है तथा रोजगार में नियोजित युवाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) निरंक। (घ) प्रशिक्षण प्रदाता को निम्‍न विवरण अनुसार तीन किश्‍तों में भुगतान किया जाता है- प्रथम किस्‍त 30 प्रतिशत बैच क्रिएशन पर, द्वतीय किश्‍त 50 प्रतिशत प्रमाणीकरण के उपरांत उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के आधार पर एवं तृतीय किस्‍त 20 प्रतिशत नियोजन (रोजगार एवं स्‍वरोजगार) उपरांत। प्रमाणीकृत प्रशिक्षणार्थियों में से कम से कम 70 प्रतिशत को तीन माह तक सतत रोजगार प्रदान करने के उपरांत चौथी किश्‍त देने के कोई निर्देश नहीं है। योजनांतर्गत आज दिनांक तक किसी भी प्रशिक्षण प्रदाता को तृतीय किस्‍त का भुगतान नहीं किया गया है। अतएव कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

अमानक दवाइयों के नमूने की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 103 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में दवाओं के कई नमूने जाँच रिपोर्ट में अमानक घोषित किये गये हैं? विगत 1 जनवरी 2015 के पश्चात की जानकारी देवें। (ख) 1 जनवरी 2015 के पश्चात प्रदेश के बाजारों में नकली और प्रतिबन्धित दवाओं के कितने मामले प्रकाश में आये? उन पर राज्‍य सरकार ने क्‍या कार्यवाही की? इस सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस तरह की शिकायत की? (ग) क्‍या उक्‍त अवधि में प्रदेश के सरकारी अस्‍पतालों में मिलने वाली कई दवाओं के सम्‍पल भी जाँच में फेल हो गये हैं? यदि हॉ तो कौन-कौन सी दवाओं के? जानकारी देवें।     (घ) क्‍या प्रदेश में दवाओं के सैम्‍पल जाँच रिपोर्ट आने में विलम्‍ब हो रहा है? यदि हॉ तो किस कारण से? क्‍या राज्‍य सरकार प्रदेश में प्रत्‍येक संभाग मुख्‍यालय पर दवाओं की जाँच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) 1 जनवरी 2015 से दिनांक 29/02/2020 तक मध्‍यप्रदेश में स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधि के कुल 165 नमूने जाँच परीक्षण में अवमानक स्‍तर के घोषित किये गये। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र ““ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ““ अनुसार है।                     (घ) औषधियों की जाँच राज्‍य स्‍तरीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 45 एवं उसके परंतुक में उल्‍लेखित प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। संबंधित नियम  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र ““ अनुसार है। मध्‍यप्रदेश में भोपाल में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला क्रियाशील है एवं ग्‍वालियर, जबलपुर एवं इंदौर संभाग में संभागीय स्‍तर पर औषधियों की जाँच/परीक्षण हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्‍थापना की प्रक्रिया प्रचलन में है।

पाक्‍सो एक्‍ट के तहत विशेष न्‍यायालयों की स्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

9. ( क्र. 105 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोक्‍सो एक्‍ट 2012 एवं "द कमीशन फॉर प्रोटेक्‍शन ऑफ चाइल्‍ड राइट्स एक्‍ट 2005" के तहत प्रदेश में कितनी विशेष न्यायालय कार्य कर रही है या खोले जाने का प्रस्ताव है? विभाग की आगामी कार्य योजना से अवगत करायें। (ख) क्‍या जिन जगहों पर ये विशेष न्‍यायालय खोले जा चुके है वहां पर समस्‍त आवश्‍यक स्‍टॉफ, लोक अभियोजक, सहायक स्‍टफ आदि की नियुक्ति की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? (ग) प्रदेश में अब तक खोले गये इन विशेष न्‍यायालय में नाबालिकों के बयान दर्ज करने, कैमरा ट्राइल, पिडि़ता के बयानों की विडियो आदि की क्‍या-क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध करवायी जा चुकी हैं? प्रत्‍येक कोर्ट में उपलब्‍ध सुविधाओं का विवरण देवें। (घ) क्या राज्‍य सरकार द्वारा अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट न्‍यायालय (ACJM कोर्ट) की स्‍थापना हेतु 1200 से 1500 लम्बित प्रकरणों का मानदण्‍ड निर्धारित किया गया है? यदि हाँ तो प्रदेश में ऐसे कितने न्यायालय हैं जिनमें यह मापदंड पूरा हो गया है? क्या यहाँ राज्‍य सरकार द्वारा अपर मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट न्‍यायालय (ACJM कोर्ट) की स्‍थापना की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक एवं कहाँ-कहाँ पर?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय दिल्‍ली के द्वारा रिट पिटीशन क्र. 1/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 के दिशा-निर्देश अनुसार मध्‍यप्रदेश राज्‍य में 43 स्‍थानों/जिलों पर 51 अनन्‍य विशेष न्‍यायालय को नामांकित कर नोटिफाइ किया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है(ख) जिन जगहों पर विशेष न्‍यायालय खोले जा चुके हैं वहां पर समस्‍त आवश्‍यक स्टॉफ, सहायक स्टॉफ आदि की नियुक्ति की जा चुकी है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है(ग) प्रदेश में अब तक खोले गये इन विशेष न्‍यायालय में नाबालिगों के बयान दर्ज कराने कैमरा, टाइल, पीड़िता के बयानों की वीडियों आदि की सभी सुविधाएं उपलब्‍ध करवायी जा चुकी हैं। (घ) जी नहीं।

स्‍थानान्‍तरण हेतु बनाई गई नीति

[सामान्य प्रशासन]

10. ( क्र. 165 ) श्री संजय उइके : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्‍थानान्‍तरण हेतु प्रतिवर्ष नीति बनाई जाती है? (ख) यदि हाँ तो स्‍थानान्‍तरण नीति अनुसार जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्‍थानान्‍तरण एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर किया जाता है और अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने स्‍थानान्‍तरित स्‍थान पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्‍त स्‍थानान्‍तरण आदेश निरस्‍त होने पर वह अधिकारी/कर्मचारी पुन: पूर्व पदस्‍थापना स्‍थल पर वापस होकर कार्यभार ग्रहण कर सकता है या नहीं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ।

विभाग को बजट आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 168 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति योजनाऍ (सब स्‍कीम) के प्रावधान के तहत विभाग को बजट आवंटन होता है? (ख) यदि हॉ तो वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, जिला/सिविल अस्‍पताल एवं औषधालय, मुख्‍यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की स्‍थापना एवं संचालन (प्राथमिक), शीत ज्‍वर, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन, अस्‍पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण एवं बहुउद्देश्‍यीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रावधानों के तहत बालाघाट एवं भोपाल जिले में वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों में कब-कब व्‍यय की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) बालाघाट एवं भोपाल जिला सामान्‍य क्षेत्र के होने के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति योजनाओं में बजट आवंटन नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय आई.टी.आई. राजगढ़ में स्‍वीकृत पदों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

12. ( क्र. 180 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ में आई.टी.आई. भवन संचालित है? यदि हां, तो किस दिनांक से प्रारंभ हुआ तथा कितने ट्रेड संबंधी ट्रेनिंग दी जाती है? (ख) आई.टी.आई. राजगढ़ में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा उन पदों के विरूद्ध कितना नियमित स्‍टॉफ कार्यरत है? (ग) प्रश्‍न की कंडिका (ख) के आधार पर क्‍या राजगढ़ आई.टी.आई. में स्‍वीकृत पद के विरूद्ध यदि नियमित स्‍टॉफ पदस्‍थ नहीं है, तो क्‍या शासन नियमित स्‍टॉफ की पद पूर्ति करेगा? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्‍यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हां। संस्‍था 15 मार्च 2015 से शासकीय भवन में संचालित है। जिसमें आर्किटेक्‍चर असिस्‍टेंट, फिटर, मैकेनिक मोटर व्‍हीकल, वेल्‍डर, इलेक्‍ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल व्‍यवसाय संचालित है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हां। जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर नियमित स्‍टॉफ पदस्‍थ है वर्तमान में स्‍थानांतरण पर प्रतिबंध है तथा पदोन्‍नति के संबंध में याचिका माननीय न्‍यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्‍नति के पद भरे जाना सम्‍भव नहीं है। सीधी भर्ती के लिए रिक्‍त पदों को भरने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

कनिष्‍ट विक्रेता के पदों को पूर्ति

[सहकारिता]

13. ( क्र. 207 ) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा सितंबर 2018 में संविदा के आधार पर कनिष्‍ट विक्रेता पद के लिए एमपी-ऑनलाइन के माध्‍यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या उक्‍त पद के लिए सिलेक्‍शन मेरिट के आधार पर होना था? (ग) प्रश्‍नांश '' '' के तहत प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त मेरिट लिस्‍ट को घोषित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं किया गया है? कारण दें? नियम बतायें? कब तक कर दिया जायेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हां। (ग) जी नहीं। प्रकरण में नीतिगत निर्णय लिया जाना है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

शासन संधारित मंदिरों की जानकारी एवं आमदनी

[अध्यात्म]

14. ( क्र. 208 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासन संधारित मंदिर कितने हैं और उनकी वार्षिक आमदनी कितनी है? मंदिर की संख्‍या, जिलावार, वार्षिक आमदनीवार प्रदेश स्‍तर की जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश '' के तहत मंदिरों की आमदनी को कहाँ-कहाँ व्‍यय किया जाता है? पुजारियों को कितना-कितना वेतन दिया जाता है? मंदिर का नामवार, जिलावार, पुजारियों को वेतनवार जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश '' के तहत शासन संधारित मंदिरों का प्रबंधक कलेक्‍टर को क्‍यों बनाया जाता है और किस नियम-कानून के तहत बनाया जाता है? कब से बनाने की परंपरा शुरू हुयी है? जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

 

विद्यालयों में विधायक निधि से व्‍यय पर रोक

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

15. ( क्र. 250 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) क्‍या संपूर्ण म.प्र. में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधायक निधि से विद्यालयों में कमरा, भवन आदि स्‍वीकृत करने के प्रावधान थे? क्‍या वर्तमान सरकार द्वारा विधायक निधि से यह प्रावधान बंद कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या शासन विद्यालयों (सरस्‍वती शिशु मंदिर) में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं के उज्‍जवल भविष्‍य को दृष्टिगत रखते हुये इस तरह की रोक को हटायेगा? (ग) क्‍या राष्‍ट्रवादी विचाराधारा एवं संस्‍कृति की रक्षा करने वाले शिशु मंदिरों में कमरा, भवन आदि विधायक निधि से बनाने पर रोक लगाई गयी है? (घ) शासन गंभरीता से विचारकर छात्र-छात्राओं के उज्‍जवल भविष्‍य को देखते हुये विधायक निधि पर लगाये गये इस तरह के प्रतिबंध को कब तक हटायेगा।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, इसमें संशोधन किया गया है। (ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। (ग) जी नहीं। सभी  ''अशासकीय शिक्षण संस्थाओं'' हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से राशि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। (घ) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

बंद शक्‍कर कारखाने के संबंध में

[सहकारिता]

16. ( क्र. 251 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र महिदपुर के अंतर्गत गोगापुर (महिदपुर रोड) स्थित वर्तमान में परिसमापक दिशा शक्‍कर सहकारी कारखाना मर्यादित है जिसका कुल रकबा 43.46 हेक्‍टेयर है, यह शक्‍कर कारखाना वर्तमान में सहकारी विभाग के पास है तथा यह शक्‍कर कारखाना रेल्‍वे स्‍टेशन महिदपुर रोड से लगा हुआ है। क्‍या वर्तमान में शक्‍कर कारखाना गन्‍ना फसल की कमी होने से बंद है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या उद्योग नीति के अंतर्गत इस स्‍थान पर लघु उद्योग की स्‍थापना करने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा? यदि हां तो क्‍या शासन की इसके लिए कोई कार्य योजना है (ग) शासन द्वारा नीति बनाकर शक्‍कर कारखाना महिदपुर रोड की इस भूमि पर कब तक लघु उद्योगों के लिए स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) सूक्ष्‍म लघु और मध्‍यम उद्यम विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि का आधिपत्‍य विभाग के पास नहीं होने से कोई योजना नहीं है। (ग) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

स्वास्थ्य केन्द्रों के औचक निरीक्षण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 261 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत स्थित स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिदिन कितने मरीज उपचार हेतु आये? उक्त तिथि में कौन-कौन सी दवाइयां कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त हुई? कितने मरीजों को वितरित की गई? (ख) स्वास्थ्य केन्द्रों की निगरानी हेतु क्या विभागीय निर्देश हैं? विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों का जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण पंजी, निरीक्षण टीप सहित निरीक्षणकर्ता की टूर डायरी का विवरण प्रदाय करे। (ग) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन सी शिकायत किस विषय के सम्बन्ध में प्राप्त हुई? शिकायत का निराकरण क्या किया गया? जाँच अधिकारी कौन था? (घ) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुछ स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से निर्धारित समय पर खुलते एवं बंद नहीं होते है क्या विभागीय निर्देशों के अंतर्गत औचक निरीक्षण और अधिक किये जा सकते है? साथ ही सभी स्वास्थ्य केन्द्रों की साफ-सफाई एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ““ अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ““ अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ““ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ““ अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अन्तर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों का जनवरी 2019 से प्रश्न मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ““ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ““ अनुसार है। (घ) जी नहीं। जी हाँ। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर साफ-सफाई के आवश्यक संसाधन पूर्व से ही उपलब्ध कराये गए है।

स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक निरीक्षण में प्राप्‍त शिकायतें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 273 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य केन्द्रों की निगरानी हेतु क्या विभागीय निर्देश हैं? विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों का जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण पंजी, निरीक्षण टीप सहित निरीक्षणकर्ता की टूर डायरी का विवरण प्रदाय करें? (ख) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन सी शिकायत किस विषय के सम्बन्ध में प्राप्त हुई? शिकायत का निराकरण क्या किया गया? जाँच अधिकारी कौन था?                     (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत कुछ स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से निर्धारित समय पर खुलते एवं बंद नहीं होते हैं? क्या विभागीय निर्देशों के अंतर्गत औचक निरीक्षण और अधिक किये जा सकते हैं? क्‍या सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर साफ-सफाई एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र  '' अनुसार है। जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला परिवार कल्याण अधिकारी छतरपुर द्वारा निरीक्षण किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है।                         (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर साफ-सफाई के आवश्यक संसाधन पूर्व से ही उपलब्ध कराये गये है।

किसानों का समय पर ऋण माफ न किया जाना

[सहकारिता]

19. ( क्र. 316 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में कितने किसानों के सहकारिता विभाग के बैकों द्वारा ऋण माफी की कार्यवाही कर ऋण माफ किये जाने के प्रमाण-पत्र जारी किये गये रीवा संभाग के जिलों की जानकारी बैंकवार तहसीलवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन किसानों के ऋण माफ किये गये हैं, उन पर कितना कर्ज बकाया था एवं कितना कर्ज, माफ किया गया है। ऋण राशि एवं बैंकों के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्‍य में अगर किसानों के सहकारी बैंकों द्वारा ऋण माफी की कार्यवाही में विलंब किया गया इसके लिये जिम्‍मेदारों के नाम एवं पद सहित जानकारी देवें उन पर की जाने वाली कार्यवाही का स्‍वरूप भी बतावें? अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो क्‍यों? कारण सहित बतावें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                           (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ऋणमाफी की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत निर्धारित समयावधि में की गई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

मतदाता सूचियों में अनियमितता

[विधि और विधायी कार्य]

20. ( क्र. 320 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचन नामावली (वोटर लिस्‍ट) में मतदाताओं के नाम जोड़ने बाबत् अधिकृत विहित प्राधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद की जानकारी वर्ष 2018-19 से प्रश्‍नांश दिनांक तक की रीवा संभाग के जिलेवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने बाबत् अधिकृत किये गये अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मौके पर क्‍या मतदाताओं की उम्र का सत्‍यापन कर मतदाता सूची में उम्र अंकित की जाती है? जबकि अधिकांश मतदाता सूचियों में 10 वर्षों पूर्व जो उम्र अंकित थी वही वर्तमान में भी अंकित है? ऐसा क्‍यों इस पर क्‍या कार्यवाही करेंगे एवं किसको दोषी मानेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के मतदाता सूची के नाम सत्‍यापन एवं नवीन नाम जोड़ने की प्रक्रिया/निर्देश शासन द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कब-कब जारी किये गये मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के दौरान मतदाताओं की उम्रों का सत्‍यापन के दौरान कितने मतदाताओं की उम्र में परिवर्तन हुआ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने व उम्र के सत्‍यापन के समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उम्र का सत्‍यापन न कर मनमानी तरीके से मतदाता सूची में नाम अंकित करने से पेंशन सहित अन्‍य योजनाओं से पात्र हितग्राही वंचित हो रहे है उसके लिये जिम्‍मेदारों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही करेंगे? साथ ही मतदाता सूची में उम्र के सुधार हेतु क्‍या कार्यवाही करेंगे? जिन मृतकों एवं अन्‍यत्र निवासरत व्‍यक्तियों के नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किये गये तो कब तक विलोपित करावेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[वित्त]

21. ( क्र. 354 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी..जी.) के द्वारा मार्च 2018 तक की स्थिति में जो लेखा प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किये हैं उसमें उल्‍लेख है कि वर्ष 2016-17 की तुलना में राजस्‍व प्राप्तियां 11 हजार 568 करोड़ 9 प्रतिशत से बढ़ी, लेकिन बजट अनुमान में 4 हजार 241 करोड़ कम थी?                (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित लेखा प्रतिवेदनों में उल्‍लेख है कि वर्ष 2016-17 की तुलना में राजस्‍व व्‍यय 10 हजार 709 करोड़ 9 प्रतिशत से बढ़ा लेकिन बजट अनुमानों में 4 हजार 273 करोड़ से कम था? क्‍या इसी तरह वर्ष 2016-17 की तुलना में पूंजीगत व्‍यय 3 हजार 625 करोड़ 13 प्रतिशत से बढ़, लेकिन बजट अनुमानों में 499 करोड़ कम था? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित लेखा प्रतिवेदनों में उल्‍लेख है कि राज्‍य सरकार ने वर्ष 2003 से 2017 तक की अवधि में 16 अनुदानों एवं 15 विनियोगों के आधिक्‍य व्‍यय 660.67 करोड़ का नियमन नहीं किया? कारण दें कि उक्‍त अवधि में नियमन क्‍यों एवं किन हालतों के चलते नहीं किया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में हुई अनियमितताओं पर राज्‍य शासन ने किन नामों/पदनामों को प्रश्‍नतिथि तक चिन्हित किया है? सूची दें? बतायें कि प्रश्‍नतिथि तक उनके वि‍रूद्ध क्‍या एवं कब तक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है? प्रकरणवार दें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) जी हां। (ग) जी हां। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के द्वारा विनियोगों में आधिक्‍य व्‍ययों के संबंध में समिति द्वारा नियमितीकरण की अनुशंसा करने के उपरांत आधिक्‍य व्‍यय का नियमितीकरण कराया जाता है। वित्‍तीय वर्ष 2003-04, 2008-09 एवं 2010-11 के आधिक्‍य व्‍ययों के नियमितीकण की कार्यवाही की जा चुकी है एवं वित्‍तीय वर्ष 2012-13 के आधिक्‍य व्‍ययों के नियमितीकरण की कार्यवाही वर्तमान सत्र में की जा रही है। वित्‍तीय वर्ष 2011-12, 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 तक के प्रतिवेदन लोक लेखा समिति से प्राप्‍त होने पर नियमन की कार्यवाही की जावेगी। (घ) वित्‍तीय वर्ष के बजट अनुमान तैयार किये जाते है एवं वर्ष के अंतिम माहों में वास्‍तविक प्राप्ति के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान निर्धारित होते है। अत: प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

ओपन मार्केट में प्रकोष्‍टों का विक्रय

[सहकारिता]

22. ( क्र. 355 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्‍था/लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था के विरूद्ध प्रश्‍नतिथि तक किस-किस प्रकार की, किस-किस स्‍थान की, जांचे, किस प्रकार की शिकायतों पर चल रही हैं? संस्‍थावार जानकारी उपलब्‍ध कराये ? (ख) क्‍या लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था की ग्राम खजराना इंदौर के पटवारी हल्‍का नं. 16 खसरा नंबर 328/2/3, 331/2, 333 एवं 336/1 व अन्‍य खसरों की भूमि पर निजी (प्रायवेट) व्‍यवसायिक फर्म ग्‍लोबल सिटी प्रा.लि. के द्वारा सहकारिता विभाग के नियमों/कानूनों/मापदण्‍डों/मानदण्‍डों के विपरीत शुभ लाभ टावर नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्‍ट का निर्माण कर खुले बाजार में प्रकोष्‍ठों का विक्रय किया एवं किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था के द्वारा की जा रही अवैधानिक विक्रय की प्रश्‍नातिथि तक किस-किस के द्वारा क्‍या व कब शिकायतें उपायुक्‍त सहकारिता इंदौर/ सहकारिता आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश/प्रमुख सचिव मध्‍यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग/इंदौर संभागायुक्‍त राजस्‍व संभाग/कलेक्‍टर इं‍दौर को प्राप्‍त हुई? उन पर प्रश्‍नतिथि तक कब व क्‍या कार्यवाही किन आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से की गई? जारी सभी आदेशों की एक एक प्रति दें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) इन्‍दौर जिले में श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर के विरूद्ध प्रश्‍नतिथि तक भूखण्‍ड का आवंटन/पंजीयन नहीं कराने, कब्‍जा नहीं देने की एवं लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर के विरूद्ध भूखण्‍ड आवंटन/पंजीयन नहीं कराने, विकास का कार्य नहीं कराने, भूखण्‍ड का कब्‍जा नहीं देने, सदस्‍यता समाप्‍त करने एवं विकास व्‍यय की राशि की पुन: मांग करने आदि की शिकायतों की जाँच चल रही है। संस्‍थावार शिकायतों की  सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। (ख) जी नहीं। लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर की ग्राम खजराना इन्‍दौर के पटवारी हल्‍का न. 16 खसरा न. 328/2/3331/2, 333 एवं 336/1 व अन्‍य खसरों की भूमि पर निजी (प्रायवेट) व्‍यवसायिक फर्म ग्‍लोबल सिटी प्रा. लिमिटेड के द्वारा शुभ लाभ टावर के नाम से ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्‍ट का निर्माण करने के संबध में जाँच ऑपरेशन क्‍लीन के अंतर्गत कलेक्‍टर जिला इन्‍दौर के आदेश क्रमांक 241/स्‍टनो/अ.कले./01/20 दिनांक 16.01.2020 से गठित जाँच दल के द्वारा की गई। आदेश की  प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर तथा ग्‍लोबल सिटी प्रा.लिमिटेड के मध्‍य शुभ लाभ टावर के निर्माण का अनुबंध किया गया था। शुभ लाभ टावर के प्रकोष्‍ठों का विक्रय लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर के द्वारा अपने सदस्‍यों के पक्ष में किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर के द्वारा की जा रही अवैधानिक बिक्री के संबध में शिकायत कलेक्‍टर जिला इन्‍दौर/उपायुक्‍त सहकारिता जिला इन्‍दौर को प्राप्‍त हुई थी। उत्‍तरांश (ख) में उल्‍लेखित जाँच दल के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत असत्‍य पाई गई। जाँच  प्रतिवेदन  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।

भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 383 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड में संचालित एवं कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के भवन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 में विभाग द्वारा स्‍वीकृत किये गये है? (ख) वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 में स्‍वीकृत उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन स्‍वीकृति उपरान्‍त किस कार्य एजेंसी द्वारा निर्मित किये जाने/निर्माणधीन/ निर्माण किये जा चुके है? कार्य एजेंसी का नाम/लागत/कार्य की समयावधि सहित जानकारी देवें।       (ग) यदि उक्‍त उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन कार्य एजेंसियों द्वारा निर्णय किये जा चुके है/निर्माणधीन है/कार्य प्रारंभ नहीं किये गये है तो नाम सहित जानकारी देवें। (घ) कितने निर्मित उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन विभाग ने अपने स्‍वामित्‍व में/पजेशन में लिये हैं? यदि नहीं, लिये है तो इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है? निर्मित उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब तक संचालित होंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 06 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुये है। कार्य एजेन्सी का नाम, कार्य की लागत तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) स्वीकृत 06 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार सभी 06 का कार्य पूर्ण। (घ) सभी पूर्ण 06 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विभाग द्वारा अपने स्वामित्व में लिये जा चुके है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों पर वर्तमान में लिंक ए.एन.एम. द्वारा स्वास्थ्य सेवायें संचालित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

संचालित आई.टी.आई. कॉलेज की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

24. ( क्र. 385 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा वर्तमान में किस भवन में संचालित किया जा रहा है? (ख) क्‍या शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा भवन हेतु शासन से स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई है? यदि हां तो भवन स्‍वीकृति संबंधी सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्‍या आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा जिस भवन में संचालित किया जा रहा है उसे अन्‍य स्‍थान/भवन में संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) शासकीय आई.टी.आई. जरूआखेड़ा वर्तमान में किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। (ख) एवं (ग) जी नहीं।

शासकीय विभागों में आऊटसोर्सिंग के पद

[सामान्य प्रशासन]

25. ( क्र. 392 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में स्थित समस्त शासकीय विभागों में कितने-कितने आउटसोर्सिंग के पद निर्मित हुए हैं पदवार एवं श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिय क्या है? क्‍या इन पदों पर भर्ती कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है? भर्ती के नियम उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक की गयी भर्ती की सूची मय चयनित उम्मिदवारों के नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास का पता एवं देय मासिक वेतन सहित विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) यदि आउटसोर्सिंग पद पर भर्ती का ठेका किसी कम्पनी/फर्म को दिया गया है तो विज्ञापन की प्रति, टेंडर की राशि एवं पूरी टेण्डर की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराते हुए ठेके वाली कम्पनी/फर्म का नाम पता और कितनी राशि में ठेका आवंटित किया गया है आदेश की प्रति सहित उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक भुगतान की गयी राशि की जानकारी माहवार उपलब्ध करावें साथ ही उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कितना भुगतान किया जा रहा है की जानकारी भी माहवार उपलब्ध करावे? (घ) यदि विभागों में आउसोर्सिंग पद पर भर्ती/टेण्डर प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो उन अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु व्यय

[सहकारिता]

26. ( क्र. 394 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं इनकी शाखाओं में वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक बैंकों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं अन्य कार्य हेतु व्यय की गई राशि एवं उक्‍त अवधि में क्रय किये गये कम्‍प्‍यूटर/सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने पर तथा अध्‍यक्ष/प्रबंधक द्वारा किये गये भ्रमण पर व्‍यय की गई राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावे। (ख) क्या बैतूल जिले में संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक एवं जिले में इनकी संचालित शाखाओं में वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक की अवधि में बैंकों में कम्प्यूटर कार्य सुरक्षा कार्य व अन्य कार्य हेतु निर्धारित समयावधि में/अधिक समय के लिये कर्मचारियों की भर्ती/नियुक्ति की गई है? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त भर्ती की प्रक्रिया शासन/विभाग के निर्धारित मापदण्ड अनुसार की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ऐसा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शासन/विभाग स्तर से कोई कार्यवाही की जावेगी और कब तक? (घ) उक्त भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया एवं नियुक्ति/भर्ती आदेशों व उस समय नियुक्त कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति की जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) बैतूल जिले में संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं में वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक बैंकों के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटर क्रय तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने पर राशि रू. 241.72 लाख व्यय किये गये है। अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा भ्रमण हेतु बैंक वाहन का उपयोग किया गया है। पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया गया है। (ख) जी नहीं। बैंक में भर्ती/नियुक्ति नहीं की गई, केवल सेवा प्रदाता एजेन्सी से सुरक्षाकर्मी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें आउटसोर्स पर प्राप्त की गई है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राम वनगमन पथ निर्माण कार्य की योजना

[अध्यात्म]

27. ( क्र. 404 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या शासन द्वारा राम वनगमन पथ के निर्माण कार्य की योजना बनाई गई है? यदि हां तो पन्ना जिला अन्तर्गत रामवन गमन पथ को लेकर कौन-कौन से स्थल चिन्हित किये गये हैं? उन क्षेत्रों के लिये शासन द्वारा कितना-कितना आवंटन स्वीकृत किया है? स्थलवार जानकारी देवें।                       (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रामवन गमन पथ को लेकर क्या-क्या कार्य कराये जाना प्रस्तावित है एवं इस पर कार्यवाही कब से शुरू की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) योजना बनाई जा रही है। पन्‍ना जिला अंतर्गत राम वनगमन पथ को लेकर स्‍थलों का अंतिम चिन्‍हांकन प्रस्‍तावित न्‍यास द्वारा किया जावेगा। (ख) एतद्नुसार राम वनगमन पथ पर विकास कार्य करवाएं जाएंगे। कार्यवाही का समय निर्धारण अभी संभव नहीं, यह न्‍यासियों द्वारा तय किया जायेगा।

शासकीय नौकरी में आरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 435 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश की शासकीय नौकरियों में किस-किस वर्ग को कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? (ख) क्‍या शासकीय सेवा हेतु परीक्षाओं में आरक्षित श्रेणी के उम्‍मीदवार के अनारक्षित (सामान्‍य वर्ग) श्रेणी के उम्‍मीदवार से अधिक अंक लाने पर उसे अनारक्षित (सामान्‍य वर्ग) श्रेणी में नौकरी का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसे प्रावधानों की जानकारी देते हुए बतावें कि इसके क्‍या कारण है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) मध्‍यप्रदेश की शासकीय नौकरियों में सीधी भरती के प्रक्रम में (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणियों में) अनुसूचित जा‍ति वर्ग को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20 प्रतिशत, अन्‍य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्‍ल्‍यु.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। दिव्‍यांगजनों को (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणियों में) 6 प्रतिशत (होरिजेण्‍टल), महिलाओं को (प्रथम,द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणियों में) 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) ( होरिजेण्‍टल एवं कम्‍पार्टमेन्‍टवाईज) तथा भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में क्रमश: 10 एवं 20 प्रतिशत (होरिजेण्‍टल एवं कम्‍पार्टमेन्‍टवाईज) आरक्षण का प्रावधान है। (ख) सामान्‍य प्रशासन विभाग का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 फरवरी 2020 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट में मध्‍यप्रदेश राज्‍य सेवा परीक्षा नियम, 2015 (संशोधन) की कण्डिका-3 (घ) की उपकण्डिकाओं (दो) एवं (तीन) में क्रमश: निम्‍नलिखित प्रावधान है:- (दो) आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्‍य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के ऐसे अभ्‍यर्थी जो सामान्‍य प्रवर्ग के अभ्‍यर्थियों की भांति बिना किसी शिथिलीकरण के चयनित होते हैं, उन्‍हें आरक्षित प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। उन्‍हें अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। (तीन) किन्‍तु उक्‍त समायोजन केवल अंतिम चयन के समय होगा, प्रारंभिक/मुख्‍य परीक्षा के समय पर नहीं।

मंदिरों से आय में शासन की हिस्‍सेदारी

[अध्यात्म]

29. ( क्र. 436 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों से प्रतिवर्ष उनकी आय का दस प्रतिशत हिस्‍सा लेने का निर्णय लिया गया है? आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए बतावें कि इसके क्‍या उद्देश्‍य है।                      (ख) शासन की इस नीति से प्रदेश सरकार को कितनी आय होने का अनुमान है? (ग) क्‍या शासन का यह निर्णय प्रदेश की मस्जिदों एवं वक्‍फ बोर्डों से होने वाली आय पर भी लागू होगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित निर्णय से होशंगाबाद संभाग के किन-किन मंदिरों से कितनी राशि प्राप्‍त की जा सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्‍तानुसार। (घ) तदैव।

लेवर सप्‍लाई हेतु आमंत्रित निविदा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 473 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड में लेवर सप्‍लाई हेतु 2019-20 की निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां तो कितनी फर्मों ने निविदा में भाग लिया? (ख) किस फर्म द्वारा सबसे कम दर डाली गई? किस फर्म को लेवर सप्‍लाई का कार्य आवंटित किया गया था? (ग) क्‍या कम दर वाली फर्म को छोड़कर अन्‍य फर्म को कार्य आवं‍टित किया गया था? यदि ऐसा किया गया है तो क्‍यों बताएं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी, हाँ। 08 फर्मों द्वारा निविदा में भाग लिया गया। (ख) मंशा देवी सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर द्वारा सबसे कम दर डाली गई। लक्ष्य सिक्योरिटी एण्ड फेसिलिटी सर्विस को लेबर सप्लाई का कार्य आंवटित किया गया।                (ग) जी हाँ। मनसा देवी सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर की दर निविदा प्रपत्र के बिन्दु 16 अनुसार वित्तीय दर पत्रक में सेवा शुल्क राशि को No./31/14/1000/2014-GA Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry GA-Section Udyog Bhavan, New Delhi Dated 17 Sept. 2014 के संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार न होकर उनके द्वारा अंकित दर 1 प्रतिशत से कम थी जिस कारण मनसा देवी सिक्योरिटी एण्ड लेबर सप्लायर की वित्तीय निविदा स्वीकार योग्य नहीं थी।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

पेंशनरों के बकाया राशि का भुगतान

[वित्त]

31. ( क्र. 481 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्या प्रदेश के पेंशनरों का 6वें वेतनमान का लाभ दिनांक 01/01/2006 से दिये जानें (कुल 32 माह) का एवं 7वें वेतनमान (27 माह) के एरियर्स पेंशनरों को भुगतान करना शेष है इस हेतु कितनी राशि का व्यय अनुमानित है, अभी तक भुगतान न करने का कारण स्‍पस्‍ट करें? (ख) क्या इस एरियर्स राशि के भुगतान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिसमें 6 प्रतिशत ब्‍याज की दर से एरियर्स की राशि भुगतान के निर्देश हैं अगर हाँ तो एरियर्स का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा, यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? (ग) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्लू.पी. 3519/2015, 18811/2013, 16817/2016, 19268/2016 में पारित निर्णय के पालन में राज्य शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है प्रदेश के पेंशनरों को माननीय न्यायालय के निर्णय के पालन में अभी तक एरियर्स राशि ब्‍याज सहित भुगतान न करने का कारण स्पष्‍ट करें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? (घ) क्‍या प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन के साथ देय महंगाई भत्‍ते एवं कर्मचारियों के देय महंगाई भत्‍ते की दर में अंतर विद्यमान है जिसे कब तक भुगतान कर एकरूपता लाई जावेगी यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्‍पस्‍ट करें?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं              (ग) जी हाँ। न्‍यायालय निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में शासन स्‍तर पर अपील किए जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है। (घ) जी नहीं।

वेतन विसंगति दूर करना

[वित्त]

32. ( क्र. 484 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या 1974 पाण्‍डे वेतनमान एवं चौधरी वेतनमान में जिन संवर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान लिपिक संवर्ग के वेतनमान से कम थे उन संवर्गों का वेतनमान लिपिक संवर्ग के वेतनमान से अधिक हो गया है? (ख) क्‍या प्रदेश सरकार के वचन पत्र बिन्‍दु 47.20 अनुसार लिपिक संवर्ग को शिक्षकों के समान समरूप वेतनमान दिया जाना है? यदि हाँ तो पाण्‍डेय वेतनमान से लेकर 7वें वेतनमान तक लिपिक संवर्ग एवं शिक्षक संवर्ग का वेतनमान कब-कब क्‍या-क्‍या रहा? उनमें आनुपातिक अंतर क्रमश: बढ़ता गया या नहीं? क्‍या लिपिकों के वेतनमान में समरूप वेतनमान के पदों के अनुपात में भारी अंतर है या नहीं? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें? (ग) क्‍या शासन के विभागों के लिपिकीय संवर्ग के मैदानी पदों एवं मंत्रालय, सचिवालय में पदस्‍थ लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान अलग-अलग कर दिये गये हैं, कब-कब किन-किन नियमों के तहत अलग किये गये कब तक पुन: समरूप किया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (), () एवं (ग) यदि सत्‍य है तो बजट वर्ष 20-21 में राशि का प्रावधान कर लिपिकों की वेतन विसंगति समाप्‍त किये जाने की योजना है यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) समय-समय पर वेतन आयोगों द्वारा समग्र परीक्षणोपरांत विभिन्‍न सेवाओं/संवर्गों के लिए पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुशंसा की गई है। अत: तत्‍कालीन परिदृश्‍य में पारस्‍परिक भिन्‍नता होना स्‍वाभाविक है। (ख) जी हां। लिपिक संवर्ग व शिक्षक संवर्ग के वेतनमान निम्‍नानुसार पुनरीक्षित हुए है:- लिपिक (सहायक ग्रेड-3) 1972, (पाण्‍डे) 169-300, 1981, (चौधरी) 515-840, 1986, 950-1530, 1996, 3050-4590, 2006, 5200-20200+ 1900, 2016, 19500-62000 लेवल-4 इसी प्रकार शिक्षक (सहायक शिक्षक) 169-300, 545-925, 1150-1800, 3500-5200, 5200-20200+ 2100, 22100-70000 लेवल-5 (ग) लिपिकीय संवर्ग के सीधी भर्ती का पद सहायक ग्रेड-3 है। जिसके वेतनमानों में भिन्‍नता नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्‍य शासन की अधिसूचना दिनांक 12.12.2019 से कर्मचारी आयोग गठित है। वेतनमानों का विभिन्‍न संवर्गों/सेवाओं की सापेक्षता का परीक्षण कर वेतनमान में विसंगतियों के निराकरण के उपाय का विषय आयोग को संदर्भित है।

 

 

चंदेल कालीन तालाबों का सीमांकन

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 487 ) श्री राकेश गिरि : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई थी? उनमें से कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ एवं कौन सी घोषणाओं पर कार्य नहीं किया गया बतायें? (ख) क्या टीकमगढ़ जिले के चंदेल कालीन तालाबों का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराने की घोषणा लम्बित है? यदि हाँ तो जिले के तालाबों का सीमांकन कर कब तक अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा? (ग) क्या टीकमगढ़ नगर के महेन्द्र सागर तालाब की जल भराव सीमा क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण/कृषि कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो तालाब का सीमांकन कराकर उसे कब तक अतिक्रमण मुक्त किया जावेगा बतायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ वर्तमान में तालाबों में पानी भरा हुआ है। पानी खाली होने पर सीमांकन किया जावेगा।                     (ग) टीकमगढ़ नगर के महेन्‍द्रसागर तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कोई भी स्‍थायी मकान निर्माण कर अतिक्रमण नहीं है और न ही अतिक्रमण किया जा रहा है। गरीब तबके के व्‍यक्तियों द्वारा तालाब के किनारे उखरा डूबा की भूमि पर फसल बोकर अतिक्रमण किये है एवं बरसाती डालकर अस्‍थायी झोपड़ी बनाये हुए है। अप्रैल माह में फसल कटने के उपरांत तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त करा दिया जावेगा।

परिशिष्ट - "उनतीस"

औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

34. ( क्र. 495 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा शिवपुरी जिले में औद्योगिक विकास हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित की गई है? यदि हां तो शिवपुरी में कौन से उद्योग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? स्थापित होने जा रहे उद्योग के नाम का उल्लेख करते हुए बताएं कि इसकी स्थापना हेतु क्या तैयारी की जा रही है? क्या इस हेतु भूमि आवंटित अथवा आरक्षित कर ली गई है? यदि हां तो कहाँ? यदि नहीं, तो कहाँ प्रस्तावित है? (ख) शिवपुरी जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु कितनी-कितनी शासकीय भूमि आरक्षित की गई है तथा उस पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित हैं? तहसीलवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) हाँ, राज्‍य सरकार द्वारा शिवपुरी जिले में औद्योगिक विकास के लिए अधोसरंचना विकास हेतु कार्य योजना प्रस्‍तावित की गई है वर्तमान में शिवपुरी की तहसील कोलारस में औद्योगिक क्षेत्र पडौरा में उद्योग की स्‍थापना प्रस्‍तावित है। औद्योगिक क्षेत्र पडौरा में मेसर्स रिलायंस एम्‍युनिशन लि. की रू. 400 करोड़ का निवेश रक्षा क्षेत्र में किया जाना प्रस्‍तावित है तथा स्‍थापना हेतु 70 एकड़ भूमि के आवंटन एवं 630 एकड़ भूमि बफर जोन हेतु आरक्षित किये जाने हेतु आवंटन प्रक्रियाधीन है। (ख) शिवपुरी जिले में विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु निम्‍न शासकीय भूमि आरक्षित की गई है जिनमें से केवल औद्योगिक क्षेत्र पडौरा में उद्योग स्‍थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :-

क्र

औ.क्षेत्र/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल हेक्‍टेयर में

1

बडौदी

शिवपुरी

18.771

2

पडौरा

कोलारस

881.69

3

गुरावल

शिवपुरी

30.640

4

परीछा किरार एवं अहीर

पोहरी

110.23

5

कालामढ

बैराड

81.11

6

डेहरवारा

कोलारस

77.07


विधायकों को प्रदत्‍त स्‍वेच्‍छानुदान राशि

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

35. ( क्र. 559 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विधायकों को प्रदत्‍त स्‍वेच्‍छानुदान राशि किन-किन प्रयोजनों से दी जा सकती है? इस संबंध में नियम कब-कब जारी किये गये? (ख) क्‍या विधायक स्‍वेच्‍छानुदान राशि सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, आर्थिक सहायता जैसे प्रयोजन के लिये दी जा सकती है? नियम/निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये दिनांक 01/04/2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता एवं लखनादौन विधायक द्वारा प्रदत्‍त स्‍वेच्‍छानुदान राशि की सूची वर्षवार/विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या सिवनी जिले में सांस्‍कृतिक कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता, आर्थिक सहायता जैसे प्रयोजन हेतु दी गये प्रस्‍ताव अमान्‍य किये गये है जबकि अन्‍य‍ जिलों में ऐसे प्रस्‍ताव स्‍वीकृत किये जा रहे है?                 (घ) क्‍या उक्‍त राशि सिर्फ बी.एल.एल. कार्डधारियों को ही देने के नियम है? यदि हाँ, तो नियमों की जानकारी दें?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) विधायक स्वेच्छानुदान के अनुमत प्रयोजन निम्नानुसार हैं:- (1) व्यक्ति विशेष के मामले में :- चिकित्सा, शिक्षा, ईमानदारी एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुरूस्कार, पाठशाला योग्य एवं निर्धन बच्चों को प्रोत्‍साहन के स्वरूप पुरूस्कार, विधवा स्त्री एवं मुक्त बंधुआ मजदूर की लड़की की शादी के लिए आर्थिक सहायता, अत्यन्त गरीब व्यक्ति, अनाथ या अपंग व्यक्ति की सहायता। (2) संस्था के मामले में:- इसके तहत ऐसे सभी सार्वजनिक प्रयोजन शामिल होंगे जो जनहित के स्वरूप के होंगे। 21 सितम्बर, 2007, 31 अक्टूबर, 2007 (इस निर्देश में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1920/3670/एक (1) 81, भोपाल दिनांक 28 मई, 1982 का उल्लेख है) तथा 24 जुलाई, 2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। दिनांक 01.04.2014 वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक स्वीकृत स्वेच्छानुदान की वर्षवार सूची विधानसभा सिवनी/लखनादौन,पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, केवल आर्थिक सहायता प्रयोजन के प्रस्ताव जिले में प्राप्त हुये है, जिनकी स्वीकृति दी गई है। जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता से संबंधित 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लोक सेवा केन्‍द्र में आने वाले आवेदनों का निराकरण

[लोक सेवा प्रबन्धन]

36. ( क्र. 564 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा केंद्र अंतर्गत "समाधान एक दिन" में क्या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को बैठने के निर्देश है? (ख) यदि हाँ तो छतरपुर विधानसभा अंतर्गत आने वाले केन्द्रों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से अधिकारी बैठे, नाम पद नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। कितने आवेदन प्राप्त हुए कितनों का निराकरण समय-सीमा में किया गया? कितनों का निराकरण नियत समय-सीमा बाद किया गया? कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। कितने आवेदन लंबित है? लंबित आवेदनों की जानकारी कारणों सहित प्रदाय करें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) छतरपुर विधान सभा अंतर्गत आने वाले केन्द्रों में जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारी बैठे नाम पदनाम निम्नानुसार हैं :- 1-श्री अनिल कुमार अरजरिया, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, 2-श्री अशोक कुमार मिश्रा, विकास खण्ड श्रौत समन्वयक, 3-श्री मकसूद खान, बाल विकास परियोजना अधिकारी, 4-श्री अरूण पटैरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, 5-श्री एसपी कारपेंटर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, 6-श्री त्रिलोक सिंह पुषाम, नायब तहसीलदार छतरपुर, शासकीय कार्य या अन्य की स्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जाता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या 32990 है, जो समय-सीमा में निराकृत किये गये। सांय 4:30 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों की संख्या 2529 है, जिनका निराकरण प्रावधानुसार अगले दिवस में किया गया। दिनांक 03/03/2020 की स्थिति में कोई आवेदन लंबित नहीं है। जानकारी  संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीस"

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की उपलब्‍धता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 574 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले में कौन-कौन से शासकीय चिकित्‍सालय एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहाँ-कहाँ एवं कब से संचालित है और इनमें नागरिकों के उपचार हेतु क्‍या-क्‍या सुविधायें, उपकरण एवं दवाएं उपलब्‍ध है संस्‍थावार बताएं? (ख) पन्‍ना जिले के शासकीय चिकित्‍सालयों एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के उन्‍नयन और मरीजों के उपचार की सुविधाओं में बढ़ोत्री के लिए क्‍या-क्‍या प्रस्‍ताव किस स्‍तर पर स्‍वीकृति हेतु कब से क्‍यों लंबित है और लंबित प्रस्‍तावों को कब तक स्‍वीकृति‍ प्रदान की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) चिकित्‍सा संस्‍थाओं में डॉक्‍टरों एवं अन्‍य शासकीय सेवकों के कितने पद स्‍वीकृत है और किन पदों पर कौन शासकीय सेवक कब से कार्यरत है और कौन-कौन पद किन कारणों से कब से रिक्‍त है? संस्‍थावार बताएं और रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही किस स्‍तर से कब-कब की गयी यह भी बताएं? (घ) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत कितनी राशि एवं सामग्री और उपकरण पन्‍ना जिले हेतु प्रदाय की गयी प्राप्‍त राशि के व्‍यय प्राप्‍त सामग्री/उपकरणों के उपयोग की जानकारी दें। (ड.) विगत 02 वर्ष में पन्‍ना जिले में संचालित शासकीय चिकित्‍सा संस्‍थाओं में उपचाररत एवं उपचार हेतु लाये गए मरीजों को अन्‍य चिकित्‍सालयों को किन कारणों से रेफर किया गया तथा कितने मरीजों की मृत्‍यु किस बीमारी से हुई संस्‍थावार बताएं? (च) क्‍या पन्‍ना जिले में चिकित्‍सा संस्‍थाओं के संचालन एवं विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 04/02/2016 के पालन में तृतीय पक्ष से मूल्‍यांकन कराया गया है? यदि हां विवरण बताएं यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार है। पदपूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (च) जी नहीं। प्रदेश की चिकित्सा संस्थाओं के संचालन, विभागीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराये जाने हेतु राज्य स्तर से जिलों का चयन यादृच्छिक पद्धति या परपसिव सैम्पलिंग के आधार पर किया जाता है।

समाधान एक दिन में आने वाले आवेदनों का निराकरण

[लोक सेवा प्रबन्धन]

38. ( क्र. 578 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) लोक सेवा केंद्र अंतर्गत "समाधान एक दिन" में क्या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को बैठने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ तो बिजावर विधानसभा अंतर्गत आने वाले केन्द्रो में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से अधिकारी बैठे। नाम पद नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। कितने आवेदन प्राप्त हुए कितनों का निराकरण समय-सीमा में किया गया? कितनों का निराकरण नियत समय-सीमा बाद किया गया? कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। कितने आवेदन लंबित है? लंबित आवेदनों की जानकारी कारणों सहित प्रदाय करें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) बिजावर विधान सभा अंतर्गत आने वाले केन्द्रों में जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारी बैठे नाम पदनाम निम्नानुसार हैं :-1-श्री एच आर अहिरवार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, 2-श्री प्रकाशचंद चौरसिया, विकास खण्ड श्रौत समन्वयक, 3-श्री राजकुमार बागरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, 4-श्री आर एस अवस्थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, 5-श्री डी पी धुर्वे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, 6-श्री आर पी गुप्ता, नायब तहसीलदार शासकीय कार्य या अन्य की स्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जाता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या 13181 है, जो समय-सीमा में निराकृत किये गये। सायं 4:30 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों की संख्या 332 है, जिनका निराकरण प्रावधानानुसार अगले दिवस में किया गया। दिनांक 03/03/2020 की स्थिति में कोई आवेदन लंबित नहीं है। जानकारी  संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

39. ( क्र. 581 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) दिनांक 01/01/2018 से प्रश्‍न दिनांक तक सिवनी जिलान्‍तर्गत विभाग में कितने-कितने युवा बेरोजगारों को किस-किस पद पर नियुक्ति दी गई? (ख) सिवनी जिले में कितने-कितने युवा बेरोजगारों को सरकार के वचन-पत्र अनुसार 4000रू. बेरोजगार भत्‍ता दिया गया, यदि नहीं, दिया गया तो क्‍यों नहीं दिया है? कब तक युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता देना प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ग) सिवनी जिले में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत है? शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये प्रश्‍नांश '''' अवधि तक क्‍या-क्‍या कार्य योजना बनाई गई? नहीं बनाई तो क्‍यों नहीं बनाई? (घ) क्‍या म.प्र. में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है? यदि हां, तो इसके क्‍या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केन्‍द्र के समान महंगाई भत्‍ता दिया जाना

[वित्त]

40. ( क्र. 606 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन ने राज्‍य सरकार के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्‍त पेंशन भोगी कर्मचारियों को केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्‍ता देने के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो उसकी प्रति उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) वर्तमान में राज्‍य के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत महंगाई भत्‍ता दिया जा रहा है और किस अवधि से? (ग) केन्‍द्र के समान राज्‍य कर्मचारियों को माह जुलाई 2019 से शेष 5 प्रतिशत केन्‍द्र के समान महंगाई भत्‍ता कब दिया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) राज्‍य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2019 से प्रभावी 12 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्‍ता दिया जा रहा है। (ग) राज्‍य के वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है, अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अस्‍पताल निर्माण की योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 607 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोविन्‍दपुरा विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्‍त 100 बिस्‍तरों वाले अस्‍पताल निर्माण के लिये माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय से प्रश्‍नकर्ता का कोई पत्र माह दिसम्‍बर 2019 एवं माह जनवरी 2020 के मध्‍य स्‍वास्‍थ विभाग को प्राप्‍त हुआ है, इस पर तैयार योजना का विवरण बताया जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अस्‍पताल के संबंध में विधान सभा के प्रश्‍न क्रमांक 438 दिनांक 1-3-2017 के उत्‍तर के संबंध में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी से प्राप्‍त अभिमत के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई। (ग) अस्‍पताल निर्माण की योजना कब प्रारम्‍भ की जायेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ वर्तमान में 100 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण की कोई योजना नहीं है अपितु 10 बिस्तरीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की योजना है। (ख) विधान सभा के प्रश्न क्रमांक 438 दिनांक 01.03.2017 के उत्तर के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अभिमत द्वारा वर्ष 2019-20 में 10 बिस्तरीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दिनांक 12.09.2019 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। भवन निर्माण हेतु भूमि औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा ऐसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की जा चुकी है। (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

बंद हवाई पट्टी को चालू करना

[विमानन]

42. ( क्र. 627 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या रख-रखाव और मरम्‍मत के अभाव में रतलाम की हवाई पट्टी लंबे समय से बंद पड़ी है? यदि हां तो मरम्‍मतीकरण कार्य कर इसे कब तक प्रारंभ किया जायेगा? (ख) मरम्‍मत और                  रख-रखाव के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। (ख) हवाई पट्टी के रखरखाव के लिए दिनांक 24.06.2019 को रूपये 127.02 लाख के स्‍वीकृति कार्य पूर्ण है। हवाई पट्टी के बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु रूपये 207.38 लाख की स्‍वीकृति दिनांक 04.12.2019 को जारी की गई है।

श्रीराम मंदिर का जीर्णोद्धार की स्‍वीकृति

[अध्यात्म]

43. ( क्र. 628 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या रतलाम के करमदी ग्राम के श्रीराम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये कलेक्‍टर द्वारा तैयार 16.04 लाख रूपये का प्रस्‍ताव 26 मई 2018 को धर्मस्‍व विभाग को भेजा जा चुका है। (ख) यदि हां तो डेढ़ साल से यह प्रस्‍ताव लंबित क्‍यों रखा गया है? इसकी स्‍वीकृति कब तक होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नाधिन मंदिर के जीर्णोद्धार संबंधी प्रस्‍ताव प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍तुत किया जा चूका है। कार्यवाही प्रचलित है।

खरीदी गई सामान की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

44. ( क्र. 641 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना में विगत 05 वित्‍तीय वर्ष से जनवरी 2020 तक रूपये 5 लाख से अधिक के क्‍या-क्‍या सामग्री क्रय की गई वस्‍तु का नाम वस्‍तु की संख्‍या वस्‍तु का मूल्‍य वर्ष दिनांक, फर्म का नाम, भुगतान की राशि, चैक/कैश मेमों की प्रति, खरीदी दिनांक आदि सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या उपरोक्‍त सामान क्रय हेतु कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, यदि हां तो उसकी प्रति भी उपलब्‍ध करावें?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।

नर्सिंग होम्‍स  की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 642 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में विगत 05 वित्‍तीय वर्ष से प्रश्‍न प्रस्‍तुत दिनांक तक कितने नर्सिंग होम्‍स को लायसेंस/स्‍वीकृति प्रदान की गई, नर्सिंग होम्स का नाम, पता, संचालक का नाम, रजिस्‍ट्रेशन नम्‍बर आदि सहित जानकारी उपलब्‍ध करावे? (ख) नर्सिंग होम्स के संचालन हेतु लायसेंस जारी करने के क्‍या-क्‍या नियम व मापदण्‍ड है? (ग) संचालित नर्सिंग होम के निरीक्षण हेतु क्‍या कोई नियम है, यदि हाँ तो अवगत करावे, क्‍या संचालित नर्सिंग होम्‍स का निरीक्षण समय-समय पर किया जा रहा है, यदि हां तो अवगत करावे? (घ) क्‍या जिला मुरैना में संचालित नर्सिंग होम्‍स नियम व मापदण्‍डों अनुसार संचालित है, यदि नहीं, तो ऐसे नर्सिंग होम पर क्‍या कार्यवाही की गई, की गई कार्यवाही से भी अवगत करावे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी हाँजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी हाँ। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवीन ट्रेड प्रारंभ किए जाने एवं भवन निर्माण की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

46. ( क्र. 659 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के मालथौन में सत्र 2018 से संचालित आई.टी.आई. में वर्तमान में कौन-कौन से ट्रेड चालू है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त आई.टी.आई. में कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मेंटेनेंस, फिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, कारपेन्टर, प्लम्बर, वेल्डर, ट्रेक्टर मैकेनिक, भवन अनुरक्षण जैसे आवश्यक ट्रेड कब तक प्रारंभ किए जावेंगे? (ग) मालथौन में संचालित उपरोक्तानुसार आई.टी.आई. के भवन निर्माण हेतु क्या प्रावधान रखा गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) आई.टी.आई. मालथौन जिला-सागर में एक व्‍यवसाय-कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर एण्‍ड प्रोग्रामिंग असिस्‍टेंट (कोपा) संचालित है। (ख) आई.टी.आई. मालथौन जिला-सागर वर्तमान में अन्‍य शासकीय बी.आर.सी. भवन में संचालित है। जिसमें पर्याप्‍त स्‍थान न होने के कारण अन्‍य व्‍यवसाय संचालित किया जाना संभव नहीं है। तत्‍संबंध में समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं। (ग) जी हां। आई.टी.आई. मालथौन के लिये छ: व्‍यवसाय (12 यूनिट) मुख्‍य भवन, 60 सीटर छात्राओं हेतु छात्रावास, 60 सीटर छात्रों हेतु छात्रावास, 01-एफ टाईप, 02-एच टाईप तथा 04-आई टाईप आवासगृह प्रस्‍तावित है।

 

पत्रकार संरक्षण एक्ट व पत्रकार न्यायालय की योजना

[जनसंपर्क]

47. ( क्र. 660 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार का पत्रकारों के हित संरक्षण हेतु पत्रकार संरक्षण एक्ट बनाए जाने का विचार है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो वचन पत्र में इसके उल्लेख का क्या औचित्य है? (ख) क्या सरकार ‘‘परिवार न्यायालयों'' की तरह पत्रकारों के शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमनागरिकों के मध्य हुए सामान्य विवादों के निबटान हेतु ‘‘पत्रकार न्यायालय'' की दिशा में नीति बनाने का विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हां। प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) जी नहीं।

मंदिरों की भूमियों व संपत्तियों के संबंध में

[अध्यात्म]

48. ( क्र. 676 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन/विभाग अंतर्गत रतलाम जिले में अनेक मंदिर देवस्‍थान पंजीकृत होकर शासनाधीन हैं तथा इनका रख-रखाव, देखभाल शासन/विभाग द्वारा किया जाता है? (ख) यदि हां तो जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर किस-किस तरह के मंदिर एवं देवस्‍थान शासनाधीन होकर उन पर पुजारी भी नियुक्‍त हैं तथा उनकी संलग्‍न भूमियां तथा संपत्तियां कितनी है। (ग) यदि हां तो किन-किन स्‍थानों पर कितनी-कितनी भूमियां संलग्‍न हैं? पृथकत: कितनी-कितनी किस प्रकार की संपत्तियां हैं, कौन-कौन पुजारी नियुक्‍त हैं? स्‍थानवार जानकारी दें। (घ) जिले में कितने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित स्‍थान कहाँ-कहाँ हैं? वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक मंदिरों के जीर्णोद्धार रख-रखाव हेतु क्‍या कार्य/प्रयास किया गया? साथ ही मंदिर से प्राप्‍त वर्षवार कितनी आय हुई तथा कितनी किन-किन कार्यों पर व्‍यय हुई? भौतिक सत्‍यापन सहित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

औद्योगिक भूमि व शेड का अतिक्रमण

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

49. ( क्र. 677 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन/विभाग द्वारा रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में विभिन्‍न औद्योगिक कार्य किये जाने हेतु औद्योगिक भूमियां एवं औद्योगिक शेड इत्‍यादि उद्योगपतियों द्वारा आवेदित कार्यों को किये जाने हेतु प्रदान किये गये? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या शासन/विभाग द्वारा किये गये अनुबंधित (लीज) एवं उद्योगपतियों द्वारा आवेदन में उल्‍लेखित कार्य, धंधे वर्तमान में चालू होकर कार्यरत है?                     (ग) उपरोक्‍त तीनों जिलों के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कितने उद्योग कब से बंद पड़े हैं स्‍थान सहित जानकारी दे एवं बताएं कि आवंटित स्‍थलों पर जिन कार्यों हेतु स्‍वीकृति दी वहां पर क्‍या वहीं कार्य किया जा रहा है? भौतिक सत्‍यापन सहित बताएं। (घ) अवगत कराएं कि शासन/विभाग के घोषित औद्योगिक क्षेत्रों की भूमियों एवं औद्योगिक शेड के कितने स्‍थान, कब से विवादित हैं अथवा स्‍थलों पर अन्‍य आधिपत्‍य एवं अतिक्रमण है, इस हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। विभाग अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में 155 औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक भूमि व शेड आवंटित किये गये है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न दिनांक तक 62 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला मंदसौर में 16 इकाइयां, जिला नीमच में निरंक तथा रतलाम जिले में एक औद्योगिक इकाई भौतिक सत्‍यापन में बंद पाई गई। शेष इकाई निर्माणधीन है। (घ) औद्योगिक क्षेत्रों की भूमियों एवं औद्योगिक शेड से संबंधित कोई भी प्रकरण वर्तमान में विवादित/अन्‍य आधिपत्‍य एवं अतिक्रमण में नहीं है।

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के भवन एवं स्टॉफ की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 692 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र गुन्‍नौर अन्तर्गत विभाग द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ स्वीकृत है क्या उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्मित किये गये है, यदि हाँ तो कब एवं कहाँ-कहाँ निर्मित हुये है वर्षवार स्थानवार बतावें? क्या उन भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका या अभी अपूर्ण है तथा भवन निर्माण हेतु कौन-कौन सी ऐजेंसी है? (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्टॉफ में किन-किन पदों में नियुक्ति की जाती है क्या सभी पदों की पूर्ति की जा चुकी है या कही पद रिक्त भी है उप स्वास्थ्य केन्द्रवार समस्त स्टॉफ की जानकारी दे? (ग) क्या स्टॉफ की पूर्ति के बाद भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जाते है एवं प्राथमिक उपचार हेतु व्यवस्था भी नहीं होती है क्या उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निरिक्षण हेतु कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा एक वर्ष में की गई कार्यवाही बिन्दुवार बताये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘‘‘अनुसार है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम एवं एम.पी.डब्ल्यु. की नियुक्ति की जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘‘‘अनुसार है। (ग) जी नहीं, जी नहीं, जी हाँ, निरीक्षण के लिये चिकित्सा अधिकारी एवं बहुउद्वेशीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘‘‘अनुसार है।

सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को पेंशन देना

[सहकारिता]

51. ( क्र. 700 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक जबलपुर के अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍नांश दिनांक तक किस-किस वर्ग के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हुये वर्गवार सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों को ई.पी.एफ. योजना लागू होने से सेवानिवृत्‍त दिनांक तक की गई कटौती राशि का लेखा जोखा भविष्‍य निधि कार्यालयों को कब-कब भेजा गया। यदि नहीं, तो क्‍यों एवं कब तक भेज दिया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                    (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। श्री वीरेन्द्र शुक्ला का सेवा निवृत्ति उपरांत ई.पी.एफ. प्रेषण नहीं किया गया है। श्री शुक्ला लंबी अवधि से अवकाश पर थे अतः अवकाश अवधि का निराकरण न होने से वेतन संवितरण न होने से ई.पी.एफ. का कटौत्रा एवं प्रेषण नहीं हो सका। श्री शुक्ला के अवकाश एवं ई.पी.एफ. संबंधी रिकार्ड का परीक्षण कर एक माह की समयावधि में निराकरण हेतु बैंक द्वारा पत्र क्रमांक 2889 दिनांक 06.03.2020 द्वारा कमेटी गठित की गई है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

समयमान के लाभ का प्रदाय

[वित्त]

52. ( क्र. 702 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 236 दिनांक 18/12/19 में अवगत कराया गया था कि जबलपुर/ सागर/भोपाल संभाग में दिनांक 19/9/18 के पत्रानुसार अन्‍य कर्मचारियों की भांति पंचायत समन्‍वय अधिकारियों को भी नियुक्ति दिनांक से ही क्रमोन्‍नति/समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ख) क्‍या उक्‍त निर्देशों का पालन भोपाल एवं सागर संभाग में सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍या इन संभागों में भी पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) निर्देश सम्‍पूर्ण प्रदेश, जिसमें भोपाल एवं सागर संभाग भी शामिल है, किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्‍ताव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. ( क्र. 712 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र में कितने शासकीय चिकित्‍सालय सामुदायिक स्वास्‍‍थ्‍य केन्द्र एवं उपस्वास्‍थ्‍य केन्द्र है उन सभी में कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है उनके स्वीकृत पद कार्यरत पद तथा रिक्त पद की जानकारी देवें। कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा कब से कार्यरत है की भी जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) क्या बैतूल जिला योजना समिति में ग्राम खेड़ी सावलीगड़ तथा जावरा जोड़ आठनेर में सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र खोलना संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि हाँ तो प्रस्ताव पर प्रश्नांश दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर पर की गयी है प्रस्ताव की प्रति एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या जिला चिकित्सालय बैतूल में सिटी स्केन एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, यदि हाँ तो सिटी स्केन/डायलि‍सिस की कितनी मशीनें क्रय की गयी है और वह वर्तमान में कार्य कर रही है अथवा नहीं? अगर कार्य नहीं कर रही है तो क्या कारण है और इसके लिये कौन उत्तरदायी है। (घ) जिला चिकित्सालय में यदि सिटी स्केन/डायलिसिस की मशीन कार्य नहीं करती है तो पीड़ितों को चिकित्सा हेतु कहां भेजा जाता है और पीड़ित को आपके द्वारा अन्य जगह पर रिफर करने पर व्यय को कौन वहन करता है क्या शासन द्वारा कोई आदेश/निर्देश/नियम बनाये गये है तो उन आदेश/निर्देश/नियमों की छाया प्रति भी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जी हां। प्रदेश के 52 जिलो से प्राप्त कार्ययोजना में स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन/स्थापना हेतु प्रस्तावित किये गये प्रस्तावों में बैतूल जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र खेड़ी सावलीगड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा जोड आठनेर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। जिला योजना समिति में ग्राम खेड़ी सावलीगड़ तथा जावरा जोड़ आठनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना संबंधी प्रस्ताव की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) जी हां। डायलिसिस की 02 मशीनें क्रय की गई है तथा सी.टी.स्केन सुविधा आउटसोर्स मोड पर उपलब्ध है। मशीनें क्रियाशील है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला चिकित्सालय बैतूल में आने वाले रोगियों को सी.टी. स्केन एवं डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है। डायलिसिस मरीजों की संख्या अधिक होने पर स्थानीय स्तर पर दो निजी चिकित्सालयों में मरीजों को भेजा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) रोगियों पर होने वाले व्यय का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। जी हाँ। पत्रों की छाया प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

औद्योगिक समीट का आयोजन

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

54. ( क्र. 753 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2014 से 2018 तक उद्योगों को प्रोत्‍साहन करने के लिये मध्‍यप्रदेश में कुल कितनी औद्योगिक समीट के आयोजन किये गये थे तथा प्रत्‍येक आयोजन में कुल कितना खर्चा किया गया। (ख) प्रत्‍येक आयोजन में कुल कितने करोड़ के निवेश के लिए एम.ओ.यू. (अनुबंध) किस-किस कम्‍पनियों के साथ कितनी राशि के अनुबंधित हुए तथा कितने उद्योगों द्वारा कार्य प्रारंभ किया और कितनों ने आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं किया? उनके नाम बतावें तथा उनको सरकार के द्वारा आवंटित की गई जमीन व अन्‍य सुविधायें क्‍या आज भी उनके पास हैं? (ग) 2014 से 2018 तक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के मुख्‍यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों एवं अशासकीय व्‍यक्तियों के द्वारा देश विदेश में कितनी यात्रायें की तथा प्रत्‍येक यात्रा पर कितना सरकारी धन खर्च हुआ? अशासकीय व्‍यक्तियों का चयन किस आधार पर किया गया तथा प्रदेश को इससे क्‍या लाभ हुआ? (घ) 2014 से 2018 तक औद्योगिक निवेश में मध्‍यप्रदेश देश में किस नम्‍बर पर रहा? मध्‍यप्रदेश में उद्योगों को प्रोत्‍साहित करने के लिए सरकार के द्वारा और क्‍या अन्‍य सुविधायें कंपनियों को दी जा रही थी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) वर्ष 2014 से 2018 तक उद्योगों को प्रोत्‍साहन करने के लिये मध्‍यप्रदेश में आयोजित औद्योगिक समिट ''ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट'' के नाम से आयोजित हुई, जिसकी जानकारी निम्‍नानुसार है:-

 

औद्योगिक समिट

आयोजन दिनांक

कुल व्‍यय (रू. लाख में)

ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2014

08-10 अक्‍टूबर 2014

1428.48

ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2016

22-23 अक्‍टूबर 2016

1685.28

(ख) ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट 2014 एवं 2016 में निवेश के लिये किये गये एम.ओ.यू. की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) वर्ष 2014 से 2018 तक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के मुख्‍यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों तथा सी.सी.आई.आई. एवं ई एण्‍ड वाई के प्रतिनिधि द्वारा देश-विदेश में की गई यात्राओं एवं व्‍यय की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मध्‍यप्रदेश शासन के आदेशानुसार उक्‍त यात्राओं में सी.आई.आई. प्रतिनिधि मेक इन मध्‍यप्रदेश अभियान के अंतर्गत नेशनल/ईवेंट पार्टनर एवं ई. एण्‍ड वाई. प्रतिनिधि एम.पी.आई.डी.सी. (पूर्व में एमपीट्राईफेक) के नॉलेज पार्टनर होने के आधार पर शामिल हुये। प्रदेश के मुख्‍यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षित करने हेतु देश विदेश में की गई यात्राओं का उद्देश्‍य मध्‍यप्रदेश में उपलब्‍ध निवेश के अपार संभावनाओं एवं विभिन्‍न आकर्षक निवेश नीतियों से वैश्विक निवेशकों को अवगत कराना एवं विदेश में मध्‍यप्रदेश को एक ब्रांड के रूप में स्‍थापित करते हुये आकर्षक निवेश गंतव्‍य के रूप में प्रचारित करने के प्रयोजन से की जाती है। इसके अंतर्गत सम्‍भावित निवेशकों के साथ सेमीनार तथा वन टू वन मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिससे की सम्‍भावित निवेशकों को प्रदेश में उपलब्‍ध निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया जाता है। प्रदेश में पूंजी निवेश आना एक निरंतर प्रक्रिया है, अत: किसी यात्रा विशेष के आधार पर प्राप्‍त निवेश की जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है।                     (घ) औद्योगिक निवेश के आधार पर भारत सरकार अथवा अन्‍य किसी अधिमान्‍य संस्‍थाओं द्वारा राज्‍यों की देश में प्रमाणित रै‍किंग जारी नहीं की जाती है। शासन द्वारा दिनांक 01/10/2014 से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2019) लागू की गई है उक्‍त नीति में वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिए प्रावधानित सुविधाओं का संक्षिप्‍त विवरण निम्‍नानुसार है:- परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति सहायता, अधोसंचना विकास के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्‍साहन सहायता, हरित औद्योगीकरण अंतर्गत ई.टी.पी., एस.टी.पी. आदि की स्‍थापना हेतु निवेश अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति सुविधा सहायता (वर्तमान में लागू नहीं), वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति सहायता (वर्तमान में लागू नहीं), विद्युत शुल्‍क में छूट सहायता (वर्तमान में लागू नहीं), मण्‍डी शुल्‍क में छूट (वर्तमान में लागू नहीं), स्‍थानीय विक्रेताओं के विकास के लिए अनुषंगीकरण को प्रोत्‍साहन सहायता, टेक्‍सटाईल परियोजनाओं हेतु ब्‍याज अनुदान सहायता, निवेश प्रोत्‍साहन सहायता, परिधान क्षेत्र की निर्माण इकाईयों को विशिष्‍ट वित्‍तीय सहायता, खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों को विशिष्‍ट वित्‍तीय सहायता, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्‍तीय सहायता, निजी क्षेत्र में दिव्‍यांगजनों को रोजगार प्रदान करने पर वित्‍तीय सहायता, पेटेंट/आई.पी.आर. पंजीकरण हेतु किये गये व्‍यय की प्रतिपूर्ति सहायता एपरेल प्रशिक्षण संस्‍थान की स्‍थापना हेतु सहायता, फार्मास्‍युटिकल विनिर्माण इकाईयों को वाणिज्यिक उत्‍पादन दिनांक से 02 वर्ष तक स्‍लेक परियिड की सुविधा इत्‍यादि।

 

 

पेथोलॉजी एवं डायग्नोस्टिक लेब का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 769 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन जिले में कितनी दवा कंपनियां/लेब-पेथोलाजी/डाईग्नोसिस सेंटर/फिजियोथेरेपी व सिटी स्केन एम.आर.आई. तथा एक्सरे लायसेंस लेकर अपना कारोबार कर रही है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या डॉक्टरों से कट, कमीशन एवं महंगे उपहारों के आधार पर उपरोक्त कंपनियों के द्वारा अपनी दवाई का प्रदेश में विक्रय और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त है? यदि नहीं, तो ऐसे अनुचित कार्य को रोकने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) उज्जैन जिले में कुल दवा कंपनियां की संख्या 18 है सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। उज्जैन जिले में कुल लेब-पेथोलॉजी सेन्टर्स की संख्या 72, डाईग्नोसिस सेन्टर की संख्या 65, फिजियोथेरेपी सेन्टर्स की संख्या 08, सिटी स्केन सेन्टर्स की संख्या 05, एम.आर.आई. सेन्टर्स की संख्या 02, एक्सरे सेन्टर की संख्या 44 है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों का मासिक भत्ता बढ़ाया जाना

 [सामान्य प्रशासन]

56. ( क्र. 775 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.विधानसभा के माननीय सदस्यों के कार्यालय में लिपिकीय कार्य हेतु संयोजित कर्मचारी को प्रदाय रू.100/- मासिक भत्ते में बढ़ोत्‍तरी की गई है? यदि हाँ तो कब-कब और कितनी-कितनी मासिक भत्ते की बढ़ोतरी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मासिक भत्ते की बढ़ोत्‍तरी के लिए क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा माह नवम्बर 2019 के दौरान सदन में उक्त का प्रस्ताव दिया है तो क्या इसके आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो  आदेश कब तक जारी किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 15.03.2005 द्वारा रूपये 100/- की वृद्धि करते हुए रूपये 200/- मासिक भत्‍ता प्रदाय किया जाता है। (ख) प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन विभाग में प्राप्‍त न होने से प्रश्‍नांश '''' उद्भुत नहीं होता।

योजनाओं की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

57. ( क्र. 784 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाओं से कितने युवाओं को वर्ष 2019-20 में लाभान्वित किया गया है। (ख) शासन की तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है एवं उसमें पात्रता के लिए क्या नियम हैं। (ग) मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास के किन-किन स्थानों पर कितने प्रशिक्षण केंद्र संचालित है।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कोई योजना संचालित नहीं है। (ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्‍य कम्‍पोनेंट), मुख्‍यमंत्री कौशल विकास  संवर्धन योजना तथा मुख्‍यमंत्री युवा स्‍वाभिमान योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण केन्‍द्रों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

मंदिर तथा अन्‍य धार्मिक स्‍थलों का निर्माण

[अध्यात्म]

58. ( क्र. 805 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) प्रश्‍नकर्ता को प्रश्न क्रमांक 313 दिनांक 18/12/2019 के प्रश्‍नांश "क" एवं "ख" की जानकारी एकत्रित की जा रही है? उत्‍तर दिया गया था, तो यदि जानकारी एकत्रित की जा चुकी है तो प्रदान करें? (ख) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 मार्ग उन्नयन में कौन-कौन से मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे तथा अन्य धार्मिक स्थल की भूमि एवं धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण किया जा कर मुआवजा राशि प्रदाय की गई है? स्थान, सर्वे नंबर, रकबा एवं राशि की जानकारी से अवगत कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त मुआवजा राशि से मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से अवगत करायें तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? स्थलवार जानकारी से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार।

तहसील पचोर में न्यायालय चालू करवाना

[विधि और विधायी कार्य]

59. ( क्र. 811 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय द्वारा तहसील पचोर में न्यायालय चालू करने का आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ तो आदेश की प्रति देवें। (ख) क्या तहसील पचोर के लिये स्वीकृत न्यायलय पचोर के नाम से सारंगपुर में प्रारम्भ किया गया है? यदि हाँ तो प्रारम्भ दिनांक से अवगत करावें। (ग) वर्तमान में मध्यप्रदेश में किस-किस जगह पर शासकीय भवनों में न्यायालय संचालित है तथा किस-किस स्थानों पर निजी भवनों में न्यायालय संचालित है? (घ) पचोर के लिये स्वीकृत न्यायालय अब तक पचोर में प्रारंभ नहीं किये जाने के कारणों से अवगत करावें।

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जी नहीं। म.प्र. राजपत्र दिनांक 16.12.16 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सिविल जिला राजगढ़ के तहसील मुख्‍यालय पचोर में व्‍यवहार न्‍यायाधीश वर्ग-2 का एक पद स्‍वीकृत किया गया है, परंतु उच्‍च न्‍यायालय की न्‍यायालय स्‍थापना निति के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं की उपलब्‍धता न होने से न्‍यायालय प्रारंभ नहीं किया जा सका है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. राज्‍य के सभी जिला एवं तहसील मुख्‍यालयों में न्‍यायालय शासकीय भवनों में ही संचालित किये जा रहे हैं तथा किसी भी स्‍थान पर कोई भी न्‍यायालय निजी भवनों में संचालित नहीं है। (घ) पचोर में म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय की न्‍यायालय स्‍थापना नीति 2014 में निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध न होने से व्‍यवहार न्‍यायाधीश वर्ग-2 का न्‍यायालय प्रारंभ नहीं हो सका है।

नर्सिंग संवर्ग की विभागीय सीधी भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 844 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अंतर्गत म.प्र. में डी.पी.एच.एन.ओ. एवं प्राचार्य के कितने कितने पद किस-किस जिले में रिक्‍त हैं? जिलेवार रोस्‍टर अनुसार रिक्‍त पदों की जानकारी देवें।           (ख)  क्‍या डी.पी.एच.एन.ओ. के पद पर वर्ष 2009 में विभागीय सीधी भर्ती की गई थी? भर्ती उपरांत रिक्‍त पदों की पूर्ति/पदोन्‍नति कब-कब और किस दिनांक को की गई थी? क्‍या कुछ कर्मचारियों को पदोन्‍नति‍ का लाभ उक्‍त पदों पर सीधी भर्ती के उपरांत दिया गया है? यदि हॉ तो विभागीय सीधी भर्ती में उक्‍त पदों पर सीधी भर्ती नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? स्‍पष्‍ट करें। यदि हाँ तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी जिम्‍मेदार हैं? जिम्‍मेदार अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बतावें। (ग) उक्‍त रिक्‍त पदों की विभागीय सीधी भर्ती की पूर्ति कब तक पूर्ण की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) रिक्‍त पदों की जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '''', '''' एवं '''' अनुसार(ख) जी हाँ, सीधी भर्ती के पदों की पूर्ति पदोन्‍नति से नहीं की गई, विभागीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 अनुसार कुल स्‍वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत पद पदोन्‍नति से भरे जाने का प्रावधान है। इन पदों पर दिनांक 26.02.2014 एवं दिनांक 06.10.2015 को पदोन्‍नति की गई, जी नहीं शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

ट्रस्‍टों की संचालित चिकित्‍सालय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 846 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कटनी नगर में ट्रस्‍टों/धर्मार्थ के चिकित्‍सालय संचालित हैं? यदि हाँ तो उक्‍त चिकित्‍सालयों के रजिस्‍ट्रेशन कराते समय चिकित्‍सालयों द्वारा 6 वर्षों में प्रस्‍तुत आवेदनों एवं संलग्‍न दस्‍तावेजों की प्रति दें एवं चिकित्‍सालयों को संचालन की अनुमति प्रदान करने के पूर्व सी.एम.एच.ओ. कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति दें। उक्‍त चिकित्‍सालयों में कार्यरत सम्‍पूर्ण स्टॉफ की संख्‍या बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के धर्मार्थ चिकित्‍सालयों में कार्यरत सम्‍पूर्ण स्‍टॉफ को विगत 3 वर्षों में प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है कर्मचारी नामवार, पदवार जानकारी दें। क्‍या प्रश्नांश (क) के चिकित्‍सालयों में कार्यरत समस्‍त कर्मचारियों को श्रम/शासन के नियमों के अनुसार,कार्यानुसार वेतन भुगतान बैक खाते के माध्‍यम से किया जाना अनिवार्य हैं एवं सभी कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौती के साथ अशंदान मिला कर ई.पी.एफ. खाते में जमा करना अनिवार्य होता है? यदि हाँ तो उक्‍त चिकित्‍सालयों द्वारा ऐसा किया जा रहा हैं तो कर्मचारीवार जानकारी प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्‍यों एवं ऐसा ना करने के लिए कौन-कौन दोषी है एवं उस पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित चिकित्‍सालयों कें संचालन/ट्रस्‍ट समिति के सदस्‍यों की सूची एवं उक्‍त समिति के बायलॉज की प्रति दें। उक्‍त चिकित्‍सालय के संचालन/विकास कार्य के परिप्रेक्ष्‍य में माननीय सांसदों/विधायकों द्वारा ट्रस्‍टों को किस-किस कार्य हेतु कुल कितनी राशि प्रदान की गई? राशिवार/दिनांकवार जानकारी दें एवं उक्‍त प्राप्‍त राशि से किये गये कार्य के द्वारा उक्‍त ट्रस्‍टों के चिकित्‍सालयों को क्‍या कोई आय प्राप्‍त हो रही हैं। यदि हाँ तो प्रश्‍न दिनांक तक हुई आय की जानकारी वर्षवार प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                  (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकाल के उल्‍लंघन पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

62. ( क्र. 847 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या क्षेत्र में भूमिपूजन/लोकार्पण में शासकीय कार्यक्रमों में विधायक का आमंत्रण कार्ड में अतिथि के रूप में नाम होना चाहिए और कार्यक्रम आमंत्रित करना चाहिए? यदि हाँ, तो आदेश की जानकारी देवें। यदि विधायक का नाम लेख नहीं किया गया और कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं दिया गया तो क्‍या प्रोटोकाल के उल्‍लंघन के मामले में कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के विधायक को 20-02-2020 को रजेगांव से लांजी आमगांव मार्ग के भूमिपूजन में आं‍मत्रित नहीं किये जाने तथा आमंत्रण नहीं दिये जाने पर? क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? (ख) क्‍या लोक निर्माण विभाग के कार्य का भूमिपूजन कृषि विभाग करा सकता है? क्‍या बालाघाट जिले में प्रभारी मंत्री/कृषिमंत्री/खनिज मंत्री जी की उपस्थिति में 20-02-2020 को भूमि पूजन लांजी में किया गया? क्‍या नियम विरूद्ध करने पर कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? (ग) रजेगांव आमगांव लांजी गोदिया रोड का भूमिपूजन निवेदक किसान कल्‍याण तथा कृषि कल्‍याण तथा कृषि विभाग के जिम्‍मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिले में आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों तथा शिलान्‍यास, उद्घाटन आदि में क्षेत्र के माननीय विधायक को आमंत्रित करने के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 19/22/2006/1/4, दिनांक 06/02/2006 की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। दिनांक 20/02/2020 को लांजी में रजेगांव किरनापुर लांजी मार्ग का भूमिपूजन किया गया जिसमें शासन द्वारा जारी उक्‍त निर्देशों के पालन में विधानसभा क्षेत्र लांजी के माननीय विधायक को आमंत्रित किया गया था। अत: प्रोटोकॉल उल्‍लंघन न पाये जाने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) दिनांक 20/02/2020 को लांजी में कृषि विभाग द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत किसान सम्‍मान समारोह आयोजित किया गया था। उक्‍त कार्यक्रम में किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग के निर्देश क्रमांक/डी-17/ 16/2018/14-3 दिनांक 01/01/2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में माननीय प्रभारी मंत्री जी से चर्चा कर सम्‍मेलन आयोजित किया गया था जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय कृषि मंत्री जी एवं माननीय खनिज साधन मंत्री जी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शासन निर्देशों का उल्‍लंघन नहीं पाये जाने से कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) रजेगांव आमगांव लांजी गोंदिया रोड भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान शासन निर्देशों का उल्‍लंघन नहीं पाये जाने से कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

सुंदर डेयरी की स्‍थापना हेतु स्‍वीकृत ऋण

[सहकारिता]

63. ( क्र. 864 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विदिशा जिला सहकारी बैंक द्वारा सुंदर डेयरी की स्‍थापना के लिये ऋण स्‍वीकृत किया गया है? (ख) सुंदर डेयरी के संचालक मंडल में कौन-कौन सदस्‍य हैं? उनके नाम, पते सहित जानकारी प्रदान करें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हां। (ख) सुंदर डेयरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अतः संचालक मण्डल नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपेक्‍स बैंक में गिरबी रखी जमीन की जानकारी

[सहकारिता]

64. ( क्र. 865 ) डॉ. अशोक मर्सकोले, श्री संजय यादव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अपेक्‍स बैंक में प्रदेश के किसानों की जमीन पर उनकी बगैर जानकारी के ऋण लेने एवं विदेश में गिरवी रखकर कर्ज लिया गया था? कर्ज लेने की कोई जाँच हुई थी?                 (ख) यदि हाँ तो जाँच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये और उन पर क्‍या कार्यवाही हुई?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) अपेक्स बैंक ने प्रदेश के किसानों की जमीन गिरवी रखकर या अन्यथा विदेश से कोई कर्ज नहीं लिया है तथापि इसकी जाँच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। (ख) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जाँच के निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं है, जाँच प्रक्रियाधीन है।

नेपानगर चिकित्‍सालय में चिकित्‍सकों की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 905 ) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्‍डेकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले के तहसील नेपानगर मुख्‍यालय पर नगर पालिका परिषद, क्षेत्र की आबादी के मान से शासकीय नियमानुसार कितने बिस्‍तर का अस्‍पताल भवन, कितने डॉक्‍टर, कितना स्‍टॉफ होना चाहिये एवं वर्तमान में कितने बिस्‍तर का अस्‍पताल है? कितने डॉक्‍टर एवं कितना स्‍टॉफ कार्यरत है? दोनों अलग-अलग बतायें। (ख) क्‍या विभाग नेपानगर की स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओं की पूर्ति हेतु कोई ठोस कार्यवाही कर रहा है? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (ग) क्‍या जिला मुख्‍यालय बुरहानपुर से नेपानगर चिकित्‍सालय हेतु चिकित्‍सकों की व्‍यवस्‍था की गई थी? यदि हाँ तो वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। नेपानगर मुख्‍यालय पर चिकित्‍सकों की व्‍यवस्‍था किस समय-सीमा में की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नेपानगर की वर्ष 2011 के अनुसार नेपानगर की स्थानीय जनसंख्या 30 हजार एवं आसपास के क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 28 हजार कुल जनसंख्या 58 हजार होती है। आदिवासी क्षेत्र में 80 हजार की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। नेपानगर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 30 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिये वर्तमान में 30 बिस्तर अस्पताल संचालित है। इसके अतिरिक्त नेपानगर में 10 बिस्तरीय पोषण पुर्नवास केन्द्र भी संचालित है, स्वीकृत, कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ”“ अनुसार है। (ख) नेपानगर की जनसंख्या के मापदण्ड अनुसार पर्याप्त संस्था स्वीकृत है। 30 बिस्तरीय संस्था के अनुसार उपकरणों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ”“ अनुसार है। (ग) जी हाँ। डॉ. महेश वर्मा चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 22.09.2018 एवं डॉ. अम्बर जोशी चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 03.12.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेपानगर में पदस्थ किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

66. ( क्र. 906 ) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्‍डेकर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने हेतु सामान्‍य प्रशासन के पत्र क्रमांक एफ/5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07/10/2016 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ तो इन्‍दौर संभाग के अन्‍तर्गत कितने जिलों में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया? जिलेवार बतायें। (ख) उक्‍त आदेश के परिशिष्‍ट '''' के अनुसार जिन जिलों में कार्यवाही नहीं हुई उनके लिये कौन जिम्‍मेदार है तथा किस स्‍तर पर कार्यवाही लंबित है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3. दिनांक 07.10.2016 को कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्‍थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना जारी की गई है। इन्‍दौर संभाग के किसी भी जिले से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं होने से जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

67. ( क्र. 922 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2020 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति देवें। (ख) रीवा संभाग के जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्‍यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बताएं। उनका कब तक निराकरण होगा? (ग) दिनांक 1 जनवरी से प्रश्‍न प्रस्‍तुति‍ दिनांक तक की अवधि में किन-किन के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्‍त किए गए तथा क्‍यों? प्रकरणवार कारण बताएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार(ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लंबित पेंशन प्रकरण का निराकरण

[वित्त]

68. ( क्र. 923 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवा निवृत्‍त कर्मचारी, मृत कर्मचारी के आश्रितों के पेंशन प्रकरण तैयार करने तथा अन्‍य लंबित देयकों के भुगतान के संबंध में विभाग के क्‍या निर्देश हैं? उक्‍त निर्देश की प्रति दें। (ख) फरवरी 2020 की स्थिति में रीवा संभाग के भुगतान संबंधी बिलों में किन-किन के प्रकरण किस कार्यालय में कब से क्‍यों लंबित हैं? इसकें क्‍या कारण हैं? उक्‍त प्रकरणों का कब त‍क निराकरण होगा? स्‍पष्‍ट करें।                (ग) सेवा निवृत्ति के पूर्व प्रकरण तैयार करने के संबंध में विभाग के क्‍या निर्देश हैं तथा उनका संभाग के जिलों में पालन क्‍यों नहीं हो रहा हैं?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्‍त विभाग का परिपत्र दिनांक 16.10.2019 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार(ख) रीवा संभाग के अंतर्गत उपादान/प्रथम पेंशन भुगतान के कुल 79 प्रकरण लंबित है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) वित्‍त विभाग का परिपत्र दिनांक 29.06.2015 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार

संविदा मानदेय का निर्धारण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 952 ) श्री अजय विश्नोई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन मध्‍यप्रदेश भोपाल के तहत संचालित विभि‍न्‍न योजनाओं एवं परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संविदा मासिक मानदेय का निर्धारण व वृद्धि हेतु क्‍या नीति‍, नियम व कानून बनाये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित किन-किन योजनाओं एवं परियोजनाओं में सेवारत जिला स्‍तरीय क्‍लास-2 एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मासिक मानदेय में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की वृद्धि की गई है एवं किन-किन योजनाओं एवं परियोजनाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों के मासिक संविदा मानदेय में समानुपात में कब से वृद्धि नहीं की गई है एवं क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांकित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के संविदा मासिक मानदेय का निर्धारण व वृद्धि करने बावत भारत शासन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग नई दिल्‍ली व सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्‍यप्रदेश शासन भोपाल के क्‍या निर्देश, नीति, नियम कानून है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वर्ष 2018-19 में संविदा मासिक मानदेय का निर्धारण व वृद्धि हेतु टाईम स्केल चार्ट तैयार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘'' अनुसार। (ख) संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य आधारित मूल्यांकन एवं स्किल टेस्ट में सफल रहने पर मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जाता है वर्ष 2017-18 में स्किल टेस्ट में 65 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले संविदा कर्मचारियों की वार्षिक मानदेय वृद्धि वर्ष 2018-19 में नहीं की गयी है। शेष संविदा कर्मचारियों द्वारा स्किल टेस्ट में 65 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त होने के कारण वार्षिक मानदेय वृद्धि वर्ष 2018-19 में प्रदाय की गयी वर्ष 2019-20 में संविदा कर्मचारियों की सूची जिलों से प्राप्त करते हुये टाईम स्केल अनुसार वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘'' अनुसार(ग) भारत शासन स्वास्थ्य विभाग नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्ययोजना में संविदा पदों एवं मानदेय की स्वीकृति उपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा टाईम स्केल चार्ट अनुसार वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘''अनुसार।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 953 ) श्री अजय विश्नोई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में स्‍वीकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कितने-कितने पद भरे एवं रिक्‍त हैं एवं कौन-कौन, कब-कब से पदस्‍थ हैं? इनके मध्‍य कार्य का कब-कब क्‍या विभाजन किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? कौन-कौन कब से किसके आदेश से क्‍या-क्‍या कार्य कर रहे हैं? सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में पदस्‍थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्‍थानान्‍तरण कब-कब, कहाँ-कहाँ किया गया एवं किस-किस का कब-कब, कहा-कहा से पुन: जबलपुर स्‍थानान्‍तरण किया गया एवं क्‍यों? आदेश की छायाप्रति प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांकित (ख) के स्‍थानान्‍तरित            कौन-कौन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूर्व में जिला जबलपुर में कब से पदस्‍थ रहे हैं? किस-किस को कब-कब किस आरोप में निलम्बित किया गया? निलम्‍बन बहाली के पश्‍चात इनकी पदस्‍थापना कब कहाँ पर की गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) में पदस्‍थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों की जाँच शासन ने कब, किस से कराई है? जाँच रिपोर्ट के आधार पर कब किस-किस के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? इनका अभी तक अन्‍यत्र स्‍थानान्‍तरण क्‍यों नहीं किया गया? शिकायतों एवं जाँच रिपोर्टो की छायाप्रति प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार (घ) (1) श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच कलेक्टर जबलपुर से कराई गई थी एवं जाँच के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। (2) कार्यालयीन आदेश की अवहेलना करने पर श्री अमरीश दुबे, को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित की गई थी विभागीय जाँच उपरांत 3 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्डादेश जारी किए गए। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार (1) श्रीमती देवकी सोनवानी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत में आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच संस्थित की गई जाँच में लगाए गए आरोप को पुष्टि न होने से इनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय जाँच समाप्त की गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- इ अनुसार। (2) श्रीमती देवकी सोनवानी के विरूद्ध विभागीय जाँच वर्तमान में प्रचलित है। स्थानान्तरण से संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है।

सोसायटीयों में हुई अनियमितता की जाँच़

[सहकारिता]

71. ( क्र. 959 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा प्रश्न क्र. 190 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 के उत्‍तर अनुसार सोसायटीयों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जाँच के संबंध में शिकायत जाँच हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला उज्जैन को आयुक्त सहकारिता के कार्यालयीन पत्र क्र. साख/सीबी-3/यू-35/2019/4043 दिनांक 25/11/2019 से भेजी गई है तथा जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है जवाब दिया गया था? तो उपायुक्त सहकारिता उज्जैन द्वारा क्‍या सुक्ष्म जाँच कर ली गई है? (ख) यदि हाँ तो किन-किन बिन्दुओं पर अनियमितता पाई गई है? क्‍या जाँच प्रतिवेदन शासन को प्रेषित कर दिया गया है? यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) शिकायत में उल्लेखित 08 बिन्दुओं की जाँच करवाई गई। पाई गयी अनियमितताओं में सामान्यतः सेवा सहकारी संस्था झांझाखेड़ी में शिकायत के बिन्दु क्रमांक 02 से 06 हितग्राहियों के संयुक्त खाते होते हुए भी एक हितग्राही को भुगतान किया जाना, संस्था द्वारा तरलता नहीं रखी जाना, शिकायत के बिन्दु क्रमांक 05 की जाँच में सूखा राहत राशि वितरण करने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टी नहीं करने की त्रुटियां पायी गई। सेवा सहकारी समिति रोहलखुर्द, रूपेटा, झांझाखेड़ी एवं झिरना शेख से संबंधित जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार

[अध्यात्म]

72. ( क्र. 960 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री व धर्मस्व मंत्री से सम्राट विक्रमादित्य की जन्मस्थली ग्राम भीकमपुर तह. खाचरौद जिला उज्जैन स्थित अति प्राचीन वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाई गई डी.पी.आर. के तहत प्रथम चरण की राशि 2 करोड़ 94 लाख 46 हजार रूपये की स्वीकृति करने की मांग की है? (ख) यदि हाँ तो क्या राशि‍ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं।

कटनी में हवाई पट्टी का निर्माण

[विमानन]

73. ( क्र. 972 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक – 3790, के प्रश्नांश (क) के उत्तरानुसार प्रदेश के किन-किन नगरों/स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं और हवाई पट्टी के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होना एवं निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होना संभावित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में हवाई पट्टी निर्माण हेतु क्या योजना तैयार कर जिला प्रशासन कटनी द्वारा कब-कब प्रस्तावित की गयी हैं और क्या जानकारी राज्य शासन को कब-कब भेजी गयी हैं? प्रस्तावित योजना के क्या प्राक्कलन कब-कब तैयार किए गये और क्या कार्यवाही किस स्तर पर कब से लंबित हैं? (ग) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्षेत्र विकास और आवश्यकता को दृष्टिगत कर कटनी में हवाई पट्टी के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के समुचित आदेश संबंधितों को किए जाएँगे? यदि हाँ,तो किस प्रकार और कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कटनी जिले में हवाई पट्टी निर्माण हेतु कलेक्‍टर जिला कटनी द्वारा पूर्व में जिस भूमि का चयन कर प्राक्‍कलन तैयार कर प्रेषित किया गया था वह नैनो मिनरल्‍स को पूर्व से आवंटित होने के कारण कलेक्‍टर द्वारा पुन: नवीन स्‍थान चिन्‍हांकित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्‍य में विस्‍तृत जानकारी कलेक्‍टर जिला कटनी से चाही गई है, तदोपरान्‍त नियमानुसार परीक्षण कर हवाई पट्टी निर्माण की आवश्‍यक कार्यवाही की जावेगी। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

शासनादेशों/विभागीय निर्देशों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

74. ( क्र. 973 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी सरकार आपके द्वारा एवं नगरीय क्षेत्रों में शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम/अभियान संचालित किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो किन शासनादेशों से उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में किन-किन बुनियादी जरूरत/समस्याओं के निराकारण के शासनादेश/विभागीय निर्देश दिये गए हैं? (ख) क्या कटनी तहसील के ग्रामीण, शहरी क्षेत्र अंतर्गत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हैं? यदि हाँ तो इन कार्यक्रमों का कब-कब एवं कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में किन-किन नागरिकों के किन विषयों पर आवेदन प्राप्त हुये और प्राप्त आवेदनों के निराकरण में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? आवेदनवार/शिविरवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्‍या कार्यक्रमों/अभियान में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा चुका हैं? यदि हाँ, तो आवेदनवार किए गए निराकरण से अवगत कराये। यदि नहीं, तो क्यों और क्या नागरिकों के आवेदनों पर कार्यवाही न कर, आवेदनों को निराकृत न करने पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

धान उपार्जन केंद्र में प्रभारी बदले जाना

[सहकारिता]

75. ( क्र. 983 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक आयुक्त सहकारिता जिला कटनी ने अपने पत्र क्र./धान उपार्जन/           2019-20 कटनी दिनांक 10-12-2019 के द्वारा धान उपार्जन केंद्र मोहास में श्री धीरेन्द्र दुबे को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाया था? (ख) यदि हाँ, तो उल्लेखित आदेश की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें कि किन कारणों से खरीदी के बीच किसके आदेश से खरीदी केंद्र प्रभारी परिवर्तित कर            श्री घनश्याम पटेल को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाया गया? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश में संशोधन का आदेश जारी करने का अधिकार किसे है? संशोधन आदेश की छायाप्रति देवें I (ग) क्या               श्री घनश्याम पटेल द्वारा धान उपार्जन केंद्र का संचालन ठीक ढंग से न करने के कारण खरीदी केंद्र के पंजीकृत 32 कृषकों की 2200 क्विंटल धान समय पर टोकन जारी न होने के कारण पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी, जिसकी शिकायत कृषकों द्वारा डायल 181 पर दर्ज की गई है? (घ) यदि हाँ, तो सहायक आयुक्त सहकारिता के आदेश को बिना कारण संशोधित कर अक्षम व्यक्ति को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाने का दोषी कौन है? क्या शासन इस प्रकरण की जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं, सहायक आयुक्‍त कटनी द्वारा धान उपार्जन केन्‍द्र मोहास में श्री धीरेन्‍द्र दुबे को खरीदी केन्‍द्र प्रभारी नहीं बनाया था अपितु समिति प्रबंधक रीठी एवं जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर के जिला कटनी के नोडल अधिकारी द्वारा केन्‍द्र प्रभारी एवं सर्वेयर की संकलित सूची कार्यालयीन पत्र क्र./धान उपा./2019-20/1960 दिनांक 10.12.2019 से कलेक्‍टर जिला कटनी को प्रेषित की गई। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार, आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, खरीदी प्रभारी श्री धीरेन्‍द्र दुबे खरीदी केन्‍द्र मोहास द्वारा कर्तव्‍य एवं दायित्‍वों के निर्वहन में लापरवाही करने से किसानों में असंतोष व्‍याप्‍त होने पर सहकारिता विस्‍तार अधिकारी रीठी के प्रतिवेदन के आधार पर सहायक आयुक्‍त सहकारिता जिला कटनी द्वारा नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक जिला कटनी एवं समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रीठी को अस्‍थाई रूप से अन्‍य किसी पात्र समिति के कर्मचारी को खरीदी प्रभारी नियुक्‍त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./धान उपा./2019-20/1986 दिनांक 16.12.2019 से लिखा गया, जिसके अनुक्रम में समिति प्रबंधक रीठी द्वारा श्री घनश्‍याम पटेल को खरीदी प्रभारी मोहास नियुक्‍त किया गया। समिति प्रबंधक द्वारा संशोधन आदेश अधिकारिता अंतर्गत जारी किया गया है, संशोधित आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं, लगातार सर्वर डाउन रहने के कारण 32 किसानों की 1755 क्विंटल धान का टोकन जारी नहीं होने से पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी। कटनी जिले के 15 धान उपार्जन केन्‍द्रों पर 440 किसानों की 23090 क्विंटल धान मानक पाये जाने पर ऑनलाईन धान क्रय किये जाने की अनुमति एवं आवश्‍यकतानुसार पोर्टल खोलने का अनुरोध कलेक्‍टर जिला कटनी द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण भोपाल से अनुरोध किया गया है, जिसमें उपार्जन केन्‍द्र मोहास के 32 किसानों की 1755 क्विंटल मात्रा भी सम्मिलित हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, उपार्जन केन्‍द्र मोहास के 1 किसान द्वारा 1 शिकायत 181 पर दर्ज कराई गई है। (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

किसानों द्वारा जमा की गयी काशन मनी

[सहकारिता]

76. ( क्र. 1005 ) श्री महेश परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितनी सेवा सहकारी संस्था हैं जिन्होंने किसानों के द्वारा जमा की गयी काशन मनी प्रत्येक वर्ष में काटी और जमा काशन मनी से वर्ष में कितना ब्याज एकत्रित किया, जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) मध्यप्रदेश के उज्जैन ज़िले के कितने किसानों की राशि वर्तमान में जमा है? सोसायटीयों के द्वारा जमा काशन मनी से कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज अर्जित किया जा रहा है? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) उज्जैन जिले में कार्यरत समस्त सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा विगत 03 वर्षों में कितने किसानों से काशन मनी जमा कराई गई एवं वर्षात पर कितनी काशन मनी लौटाई गई? संस्‍था को उक्‍त राशि पर कितना ब्‍याज प्राप्‍त हुआ ब्‍याज का उपयोग कहाँ एवं किस प्रावधान के अन्‍तर्गत किया गया। (घ) विगत 03 वर्षों में उज्जैन ज़िले की प्रत्येक सोसाइटियों द्वारा कितने सदस्‍य बनाए गये? जानकारी देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) प्रदेश में कुल 4523 सेवा सहकारी समितियां है। किसी भी सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों से काशन मनी काटकर जमा नहीं की जाती है इसलिये जमा काशन मनी पर ब्याज एकत्रित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सेवा सहकारी समिति द्वारा काशन मनी किसानों से नहीं काटी गयी है इसलिये उज्जैन जिले में सोसायटियों के पास काशनमनी जमा नहीं है। सोसायटियों के पास काशनमनी जमा नहीं है इसलिये इस पर ब्याज अर्जित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उज्‍जैन जिले में कार्यरत समस्त सेवा सहकारी संस्थाओं में किसी भी किसान से काशनमनी जमा नहीं करायी गयी इसलिये लौटाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता और न ही ब्याज प्राप्त कर ब्याज का उपयोग करने का प्रश्न उपस्थित होता है। (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन से संबद्ध 172 संस्थाओं द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल 36,938 नवीन सदस्य बनाये गये है। संस्थावार नवीन सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

परियोजनाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं कार्यों का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन

[सामान्य प्रशासन]

77. ( क्र. 1006 ) श्री महेश परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन एफ-11-03/2016/1/9 दिनांक 04/02/2016 के निर्देशानुसार उज्जैन ज़िले में सभी विभागों द्वारा तृतीय पक्ष से मार्च 2016 से वर्तमान प्रश्न दिनांक तक कब-कब मूल्यांकन कराया गया और सा.प्र. विभाग द्वारा जारी किए गए इस परिपत्र का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। (ख) उज्जैन ज़िले में विभागवार एवं विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं कार्यक्रमों में किस अधिसूचना के अंतर्गत नीति नियम तैयार किए जाते है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के किन-किन परिपत्रों पर तृतीय पक्ष से मूल्यांकन करवाना निर्धारित है? उनकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) उज्जैन ज़िले के प्रत्येक विभाग और उनके कार्यक्रमों और परियोजनाओं में स्वीकृत पद कितने हैं कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त है एवं किन सेवा नियमों के अंतर्गत उन्हे भर्ती किया गया है? मूल्यांकन करने वाले तृतीय पक्ष का स्तरवार पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

AFRC द्वारा निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों की फीस बढ़ाने में करोड़ों का भ्रष्‍टाचार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

78. ( क्र. 1026 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) AFRC द्वारा निजी चिकित्‍सा महाविद्यालय की फीस वर्ष 2011 से 2019 तक किस वर्ष में किस महाविद्यालय की कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? वृद्धि के निर्णय संबंधी नोटशीट की प्रति देवें तथा बतावें कि फीस वृद्धि के निर्णय पर क्‍या मुख्‍यमंत्री या विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित वर्ष में महाविद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि हेतु दिये गये आवेदनों की प्रति समस्‍त दस्‍तावेजों सहित उपलब्‍ध करावें तथा बतावें कि प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों का मूल्‍यांकन किस प्रक्रिया से किसके द्वारा किया गया? (ग) AFRC द्वारा वर्ष 2017 में निजी चिकित्‍सा महाविद्यालय में NRI कोटे में चयनित जिन 107 विद्यार्थियों की जाँच माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्देश पर की गई थी, उन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्‍तुत तथा AFRC को उच्‍च न्‍यायालय द्वारा प्राप्‍त समस्‍त दस्‍तावेजों की प्रति देवें तथा जि‍न परिपत्र/निर्देश के आधार पर जाँच कर जितनों के प्रवेश को उचित ठहराया गया उन समस्‍त परिपत्र निर्देश की प्रति देवें। (घ) AFRC द्वारा प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखनीय जाँच के दौरान आयुक्‍त चिकित्‍सा शिक्षा संचालनालय की जाँच में क्‍या गलती पाई गई, जिससे उन्‍होंने 90 से अधिक विद्यार्थियों के चयन को सही ठहराया?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मध्‍यप्रदेश निजी व्‍यावसायिक शिक्षा संस्‍था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्‍क का निर्धारण) अधिनियम 2007 तदोपरांत संशोधित अधि‍नियम-2013 में दिये गये प्रावधानों के तहत गठित ''प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति द्वारा फीस का निर्धारण किया जाता है। '' फीस वृद्धि का निर्णय समिति द्वारा लिया जाता है अधिनियम में फीस वृद्धि हेतु माननीय मुख्‍यमंत्री जी/माननीय मंत्री जी के अनुमोदन का प्रावधान नहीं है। (ख) उल्‍लेखित वर्षों में महाविद्यालयों द्वारा शुल्‍क विनियमन हेतु संबंधित संस्‍था के चार्टेड एकाउण्‍टेंट द्वारा ऑडिटेड आय-व्‍यय लेखा, बैलेंस शीट एवं अधिनियम में दिये गये प्रावधानुसार वांछित जानकारी समिति, सचिवालय के चार्टेड एकाउण्‍टेंट द्वारा परीक्षण किया जाकर शुल्‍क विनियमन के निर्णय हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाकर फीस का निर्धारण किया जाता है। महाविद्यालय द्वारा शुल्‍क विनियमन हेतु जो दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराये जाते हैं वह अत्‍याधिक संख्‍या में होते है शुल्‍क विनियमन हेतु निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन एवं दस्‍तावेज प्रति महाविद्याल लगभग 500 पृष्‍ठ के होते हैं। अत: प्रश्नानुसार 09 वर्षों में सभी महाविद्यालयों द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन एवं दस्‍तावेज की संख्‍या हजारों में होने के कारण समयावधि में दिया जाना सम्‍भव नहीं है। (ग) वर्ष 2017 में निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे से प्रवेशित 107 अभ्‍यार्थियों की जाँच प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति द्वारा की गई। जिसमें से 105 अभ्‍यर्थी उपस्थित हुये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 एवं अनुसार है। (घ) एएफआरसी द्वारा आयुक्‍त, चिकित्‍सा शिक्षा की जाँच पर विचार नहीं किया गया, अपितु उपलब्‍ध एवं संबंधित छात्रों द्वारा प्रस्‍तुत संबंधित दस्‍तावेज तथा सुनवाई के आधार पर जाँच कर निर्णय लिया गया।

कर्मकार मण्डल के सर्वे

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

79. ( क्र. 1032 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से 2018 तक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा प्रदेश में कर्मकार मण्डल के सर्वे के लिए किन-किन जिलों में कितने लोगों को कितनी राशि भुगतान की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कितने लोगों द्वारा सर्वे कार्य पूरा किया गया? (ग) किन-किन लोगों को अपूर्ण सर्वे कार्य के विरुद्ध पूर्ण भुगतान किया गया? सूची देवें। (घ) क्या अधिक भुगतान के मामले में कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वर्ष 2013 से 2018 तक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा प्रदेश में कर्मकार मण्डल के सर्वे के लिए प्रदेश के समस्त 51 जिलों में 22498 लोगों को कुल रूपये 20,24,82,000/- राशि भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में लगभग 20 प्रतिशत विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे कार्य पूरा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार हैं।                  (ग) कर्मकार मण्डल योजनांतर्गत किसी भी विस्तार कार्यकर्ता को अपूर्ण कार्य के विरूद्ध पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार हैं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियां

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 1036 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व लायसेंस प्राप्त कितनी डेयरियाँ संचालित हैं? दुग्ध व दुग्ध पदार्थों (घी, मावा, पनीर, मिठाई) के कितने निर्माता व विक्रेता हैं? सूची देवें। (ख) विगत 2 वर्ष में जिले में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब, किन-किन डेयरियों व दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ निर्माता/ विक्रेताओं से दूध, घी, मावा, मिठाई के नमूने जाँच हेतु लिये हैं? इन्हें जाँच हेतु कब भेजा गया तथा इनकी जाँच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? जाँच रिपोर्ट में कौन-कौन से नमूने दूषित, मिलावटी, अपमिश्रित, मिथ्याछाप, नकली व गुणवत्ताविहीन पाए गये हैं? (ग) प्रश्नांकित नमूनों के किन-किन प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? न्यायालय में प्रकरण कब-कब प्रस्तुत किये गये एवं उनमें क्या-क्या निर्णय (दंडित/दोषमुक्त) हुए? प्रकरणवार बतावें। (घ) जबलपुर जिले में कौन-कौन से विभागीय अधिकारी कब-कब से पदस्थ हैं? सूची देवें। क्या अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्‍थ रहने के कारण संबंधी बनने के आधार पर अधिकारियों द्वारा उदासीन होकर तथा औपचारिकतावश कार्यवाही की जाती है? इस विषय में क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

81. ( क्र. 1043 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की चंदला तहसील अंतर्गत प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चंदला में चिकित्‍सक एवं अन्‍य स्‍टॉफ के कितने पद स्‍वीकृत हैं? क्‍या उक्‍त सभी पद भरे गये हैं? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें? उक्‍त पद कब तक भर दिये जायेंगे? (ख) वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चंदला के भवन निर्माण हेतु प्रस्‍ताव, आवंटन तथा निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की कार्यवाही की गई थी? निविदा आमंत्रण की प्रति उपलब्‍ध करायें। क्‍या प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चंदला में भवन निर्माण हेतु आवंटन की राशि जारी की गई थी? यदि हाँ तो उक्‍त कार्य हेतु कब-कब निविदा आमंत्रण की गई है? उक्‍त कार्य किस निर्माण एजेंसी को दिया गया है? उक्‍त निर्माण एजेंसी का नाम उल्‍लेख करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। चिकित्सा अधिकारी/पैरामेडीकल संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के पूर्ति की कार्यवाही प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी है। जिला स्तरीय रोस्टर जारी नहीं होने के फलस्वरूप भर्ती प्रक्रिया लंबित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदला वर्ष 2015 के पूर्व से ही निर्मित है, अतः शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

सक्षम न्‍यायालय की आपत्ति

[सहकारिता]

82. ( क्र. 1044 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1287 दिनांक 18/12/2019 में उत्‍तर दिया गया था कि माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 13658/2019 पारित आदेश दिनांक 17/07/2019 को स्‍थगन दिया गया है? तो क्‍या उक्‍त स्‍थगन के संबंध में सक्षम अधिकारी सक्षम न्‍यायालय में अपील कर सकता है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्‍यायालय में अपील की गई थी? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार क्‍या अब सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्‍यायालय में अपील की जावेगी। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रकरण के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपील का प्रस्ताव नहीं भेजा गया। (ग) प्रकरण के प्रभारी अधिकारी उप आयुक्त सहकारिता जिला छतरपुर को अपील करने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये हैं। विधि विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर अपील की जा सकेगी।

सोसायटी सदस्‍यों की कर्ज माफी

[सहकारिता]

83. ( क्र. 1058 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विकासखण्‍ड बासौदा, ग्‍यारसपुर अंतर्गत जिला स‍हकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा से संबंधित बैंक की शाखायें कहाँ-कहाँ संचालित हैं तथा इन शाखाओं के अंतर्गत कितनी सोसायटियां कहाँ-कहाँ संचालित हैं? जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित सोसायटी में जय किसान कर्जमाफी योजना के तहत अभी तक कुल कितने किसानों का कितना कर्ज माफ किया गया है? ग्रामवार संख्‍या बतावें। (ग) क्‍या जिन किसानों का उपरोक्‍त योजना अंतर्गत ऋण माफ किया गया है, उनको ऋण माफी उपरांत नोड्यूज दिया जा रहा था? यदि नहीं, तो? इसका कारण स्‍पष्‍ट करें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 30,166 कृषकों का राशि रू. 11131.68 लाख का ऋण माफ किया गया। ग्रामवार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डी.ए.

[वित्त]

84. ( क्र. 1059 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष में दो बार माह जनवरी एवं जुलाई से केंद्र के समान डी.ए. देने का प्रावधान हैं? यदि हाँ तो इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को               कब-कब से कितना-कितना प्रतिशत डी.ए. एवं एरियर की राशि देना शेष हैं? (ख) क्‍या उपरोक्‍त शेष डी.ए. एवं एरियर की राशि वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में शासन द्वारा भुगतान की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? दिनांक बतावें। यदि नहीं, तो भुगतान नहीं किए जाने का कारण स्‍पष्‍ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। (ख) राज्‍य शासन द्वारा वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर समय-समय पर निर्णय लिया जाता है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

जनसंपर्क निधि की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

85. ( क्र. 1069 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में जनसंपर्क निधि से राशि स्वीकृत करने व भुगतान के संबंध में शासन के             क्या-क्या निर्देश, आदेश, नियम हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्नांकित अवधि तक जनसंपर्क दौरा निधि से किन-किन व्यक्तियों, संस्थाओं, कीर्तन मण्डलियों को कितनी-कितनी राशि कब-कब तथा किस-किस की अनुशंसा पर स्वीकृत की गई है? विधानसभावार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जनसंपर्क निधि स्वीकृति हेतु किन-किन माननीय विधायक, माननीय सांसद की अनुशंसा से तथा माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से राशि स्वीकृत की गई है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा के पत्र क्रमांक 1379 दिनांक 01.03.2019 पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितना बजट आवंटन प्राप्त हुआ है तथा कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं पर माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर राशि स्वीकृत की गई है? (घ) प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 64/एस.आर.जे./2020 एवं 64/एस.आर.जे./2020 दिनांक 03.02.2020 क्रमशः कलेक्टर विदिशा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी विदिशा द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो इसके लिए दोषी कौन-कौन है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) नियम की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ पर है। विधानसभावार एवं वर्षवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जनसंपर्क निधि स्‍वीकृति हेतु माननीय विधायक सर्वश्री उमाकांत शर्मा, गोवर्धन उपाध्‍याय, सूर्यप्रकाश मीणा, कल्‍याण सिंह ठाकुर, रामपाल सिंह ठाकुर, वीरसिंह पवार तथा माननीया सांसद श्रीमती सुषमा स्‍वराज एवं श्री लक्ष्‍मीनारायण यादव की अनुशंसाओं पर माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर राशि स्‍वीकृत की गई है। पत्र क्रमांक 1379 दिनांक 01.03.2019 कक्ष में दिनांक 09.03.2020 को ई-मेल के माध्‍यम से प्राप्‍त हुआ है। जिस पर कार्यवाही प्रचलित है। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2019-2020 में राशि रूपये 12,50,000/- का आवंटन प्राप्‍त हुआ है। उत्‍तरांश (ख) में उल्‍लेखित जनप्रतिनिधियों से। (घ) वस्‍तुस्थिति यह है कि प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 65/एसआरजे/2020 दिनांक 03.02.2020 द्वारा सिरोंज विधान सभा क्षेत्र के हितग्राहियों की जो सूची प्राप्‍त हुई है, उसे कलेक्‍टर विदिशा द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को अनुमोदन हेतु प्रस्‍तुत की गई है। पत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स पर है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

86. ( क्र. 1077 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मेन्‍युअली जाति प्रमाण-पत्रों को डिजि‍टल कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी संख्‍या में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के मामले सामने आए हैं? प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की संख्‍या वर्तमान में कितनी है वर्गवार, जिलेवार ब्यौरा दें। (ख) प्रदेश में जाँच में पाए गए कितने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र धारकों के खिलाफ संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है? क्या उसकी समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गयी है यदि नहीं, तो क्या-क्या कार्यवाही विभागवार की गई? उसकी सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं बनाने वाले समस्त सक्षम अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर विभागीय जाँच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उनके खिलाफ किस-किस धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया अपनाई गई है? विभागवार सूची उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उक्‍त मामलें में कार्रवाई के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय को डाक द्वारा एवं ईमेल cm@mp.nic.in पर पत्र क्र. 1029/एमपी-एमएलए/2019 दिनांक 10/11/2019 को पत्र प्रेषित किया गया? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो कब तक कर ली जाएगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

मंदिर जीर्णोद्धार के अपूर्ण कार्य

[अध्यात्म]

87. ( क्र. 1085 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) विगत पाँच वर्षों में राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन शासन संधारित मंदिरों को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई? निर्माण एजेन्‍सी, कार्य की लागत व संबंधित उपयंत्री/अधिकारी के नाम सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उपरोक्‍तानुसार प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन मंदिरों का निर्माण कार्य किन-किन कारणों से अप्रारंभ एवं अपूर्ण है? क्‍या मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रदान की गई राशि से प्राक्‍कलनित कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया और अमानक स्‍तर का कार्य कराये जाने से उक्‍त मंदिरों की स्थिति वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण जैसी ही बनी हुई है? यदि हाँ तो क्‍या शासन उक्‍त निर्माण कार्यों की जाँच करवाकर संबंधितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्‍या? यदि नहीं, तो उक्‍त संबंध में वस्‍तुस्थिति ज्ञात करने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''एक'' एवं ''दो'' अनुसार(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''दो'' के सरल क्रमांक 0304 अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

लंबित प्रस्‍तावों की स्‍वीकृति

[अध्यात्म]

88. ( क्र. 1086 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 615 दिनांक 09 जुलाई, 2019 के उत्‍तरांश (ग) में बताया गया था कि अध्‍यात्‍म विभाग के पत्र क्रमांक/438/2287/2017/6 भोपाल दिनांक 07.10.2017 द्वारा कलेक्‍टर जिला राजगढ़ से करनीमाता मंदिर एवं बड़ली माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु प्रतिवेदन चाहा गया है जो आज दिनांक तक अप्राप्‍त है? तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिवेदन विभाग को प्राप्‍त हो चुका है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या उक्‍त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा आवश्‍यक राशि की स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो उक्‍त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही किन कारणों से कब से लंबित है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन जिला कलेक्‍टर से प्रस्‍ताव प्राप्‍त कर उक्‍त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आवश्‍यक राशि का वंटन प्रदान कर कार्य करवाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। प्रस्‍ताव आज दिनांक तक अप्राप्‍त है। (ख) आयुक्‍त से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

नोटरी अधिनियम के संबंध मे

[विधि और विधायी कार्य]

89. ( क्र. 1095 ) डॉ. मोहन यादव : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नोटरी नियम 1956 के नियम 11 (2) नियम 11 (9) व न्‍यायदृष्‍टांत काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उ0प्र0 राज्य, 0आई0आर0 1959 इलाहाबाद 195 के अनुसार शपथ पत्र की प्रविष्टि एवं संबंधित शपथकर्ता के हस्ताक्षर नोटरी अधिवक्‍तों के रजिस्टर में एवं रसीद कट्टों में किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं? 01 जनवरी, 2017 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले के नोटरी अधिवक्तागण को विभाग द्वारा जारी सूचना पत्र की प्रति उपलब्ध करावें?                            (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी अनुसार यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 398 के जवाब दिनांक 18-12-2019 में शपथकर्ता के हस्ता‍क्षर करने का प्रावधान किस आधार पर बताया गया? उपरोक्त जवाब के अनुसार यदि रसीद कट्टों में हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में नोटरी नियम या अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है तो नोटरी अधिवक्ता को विभाग द्वारा जारी सूचना पत्र एवं जाँच के दौरान रसीद कट्टों की मांग क्यों की जाती है एवं रसीद कट्टे नहीं होने पर कारण बताओं सूचना पत्र क्यों जारी किये जाते हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) की जानकारी अनुसार प्रश्नकर्ता को दिनांक 18-12-2019 को दिये गये गलत जवाब के लिये कौन अधिकारी दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। (ख) विभाग द्वारा कोई सूचना पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। (ग) दिनांक 18.12.2019 को जो प्रश्‍न का उत्‍तर दिया गया है वह सही है। अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों का लंबित मंहगाई भत्ता

[वित्त]

90. ( क्र. 1098 ) डॉ. मोहन यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ाने के क्या नियम हैं? क्या केन्द्र शासन द्वारा मंहगाई भत्ता बढ़ाने के पश्चात पूर्व राज्य शासन भी मंहगाई भत्ता बढ़ाती रही थी? यदि हाँ तो वर्तमान राज्य शासन राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के आर्थिक हितलाभ के साथ कुठाराघात क्यों कर रही है? (ख) विगत 05 वर्षों में केन्द्र शासन द्वारा महगाई भत्ता कब-कब, कितना-कितना बढ़ाया गया तथा राज्य शासन द्वारा कितनी समयावधि के पश्चात केन्द्र के समान ही मंहगाई भत्ता दिया गया? (ग) विगत एक वर्ष में केन्द्र द्वारा बढ़ाए गए मंहगाई भत्ते को वर्तमान राज्य शासन द्वारा क्यों नहीं बढ़ाया गया तथा कब तक एवं कितना मंहगाई भत्ता बढ़ाया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) एवं (ख) मंहगाई भत्‍ता बढ़ाने के पृथक से कोई नियम नहीं है। राज्‍य सरकार, वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर समय-समय पर निर्णय लेती है। विगत वर्षों में केन्‍द्र एवं राज्‍य द्वारा मंहगाई भत्‍ते में वृद्धि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है जिसमें स्‍पष्‍ट है कि राज्‍य सरकार द्वारा मंहगाई भत्‍ते में वृद्धि का निर्णय केन्‍द्र से पृथक भी रहा है।                        (ग) राज्‍य शासन के शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्‍ते में जनवरी 2019 से प्रभावी 3 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है। राज्‍य के वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

व्यापम परीक्षाओं में नियमों का पालन न होना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

91. ( क्र. 1099 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) अगस्त 2013 से दिसम्बर 2019 तक व्यापम द्वारा कौन-कौन सी भर्ती एवं चयन परीक्षा किस दिनांक को आयोजित की गई थी? उसमें कितने-कितने अभ्यर्थी शामिल हुये थे तथा किस परीक्षा का परिणाम कितने दिन बाद किस दिनांक को घोषित किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अवधि में व्यापम के परीक्षा नियंत्रक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर कौन-कौन थे? क्या उक्त सारी परीक्षा में उपयोग किये गये रोल नंबर आवंटन का लॉजिस्टोक फार्मूला विभाग के पास सुरक्षित है तथा उक्त परीक्षा हेतु चयन किये गये परीक्षा केंद्रों की सूची देवें तथा बतावें कि उसमें ऐसे कितने परीक्षा केंद्र हैं जो व्यापम घोटाले की जाँच में शामिल हैं जहाँ पूर्व में अनियमिताएं हुई है(ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, निवास का स्थाई पता, कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं के प्राप्तांक तथा भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक मेरिट सूची में स्थान सहित सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि में परीक्षाओं की OMR शीट स्ट्रांगरूम में रखने के बाद किस-किस दिनांक को               किस-किस कारण से स्ट्रांगरूम खोला गया? स्ट्रांगरूम खोलने तथा बंद करने के नियमों की प्रति देवें तथा उक्त परीक्षा की लिस्ट ऑफ एक्टीविटी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।                  (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। पीईबी की परीक्षाओं में 10वीं एवं 12वीं के प्राप्‍तांक नहीं होते है। (घ) अगस्‍त 2013 से दिसंबर 2019 तक की अवधि में परीक्षाओं की ओ.एम.आर. शीट स्‍ट्रांग रूम रखने संबंधी जानकारी निम्‍नानुसार है:

क्र.

अवधि

अवधि गेट क्र.-1 (दिवस)

अवधि गेट क्र.-2 (दिवस)

कुल (दिवस)

1.

अगस्‍त 2013 से दिसम्‍बर 2013

52

29

81

2.

जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2014

141

58

199

3.

जनवरी 2015 से दिसम्‍बर 2015

151

59

210

4.

जनवरी 2016 से दिसम्‍बर 2016

30

06

36

5.

जनवरी 2017 से दिसम्‍बर 2017

13

00

13

6.

जनवरी 2018 से दिसम्‍बर 2018

04

00

04

7.

जनवरी 2019 से दिसम्‍बर 2019

05

00

05

कुल दिवस

396

152

548

उपरोक्‍तानुसार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5, 6 एवं 7 अनुसार है।

रतलाम में लॉजिस्टीक पार्क तथा स्थानीय रोजगार

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

92. ( क्र. 1100 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) निवेशक को प्रोत्साहित करने हेतु शासन स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये गये? निवेशकों ने जनवरी 2019 में प्रदेश में किस क्षेत्र में निवेश में रूचि दिखाई तथा अभी तक कितनी राशि का निवेश हो चुका है? (ख) प्रदेश की औद्योगिक नीति में स्थानीय निवासी को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, इस हेतु क्या-क्या प्रावधान किये गये है? क्या नीति में अधिक रोजगार का सृजन करने वाले उद्योगों को चिन्हित कर उन्हें अतिरिक्त सुविधा तथा लाभ देने का प्रावधान किया गया है? (ग) औद्योगिक नीति के तहत ऐसे कौन से क्षेत्र के उद्योग हैं, जिनमें लागत की तुलना में रोजगार अधिक सृजन होता है तथा कितने उद्योगों को इस क्षेत्र में उद्योग प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? उनके नाम, कार्यक्षेत्र तथा लागत एवं उद्योग प्रारंभ करने की संभावित दिनांक तथा कुल रोजगार सृजन की संख्या बतावें। (घ) प्रदेश में मुम्बई, दिल्ली 8 लेन सड़क मुम्बई-दिल्ली कोरीडर के मद्देनजर लॉजिस्टीक पार्क खोलने की क्या संभावनाएं हैं तथा शासन स्तर पर इस हेतु क्या प्रयास तथा क्या सुविधा प्रदान की जा रही है? क्या मुम्बई-दिल्ली 8 लेन के मद्देनजर रतलाम में लॉजिस्टीक पार्क खोला जायेगा।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) निवेशक को प्रोत्‍साहित करने हेतु मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01/10/2014 से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (माह अक्‍टूबर 2019 तक संशोधित) लागू की गई है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। उक्‍त उद्योग नीति में वृहद औद्योगिक इकाईयों को विभिन्‍न प्रकार की सुविधाओं/सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वृहद औद्योगिक इकाईयों को प्रदाय की जा रही सुविधा/सहायता के परिप्रेक्ष्‍य में माह जनवरी-2019 में उत्‍पादन प्रारंभ करने वाली वृहद औद्योगिक इकाईयों के प्राप्‍त आवेदनों के आधार पर निवेशकों द्वारा प्‍लास्टिक, खाद्य प्रसंस्‍करण, आटो मोबाइल, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्‍युटिकल्‍स के क्षेत्र में रूचि दिखाई है। प्रदेश में वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों में जनवरी-2019 से फरवरी-2020 तक की अवधि में कुल रू. 8124.92 करोड़ का निवेश हो चुका है। (ख) प्रदेश की औद्योगिक नीति में स्‍थानीय निवासी को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्‍त हो, इस हेतु मध्‍यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 16-18/2013/बी-ग्‍यारह, दिनांक 19/12/2018 अनुसार ''उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) अंतर्गत प्रावधानित वित्‍तीय तथा अन्‍य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्‍ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्‍यप्रदेश के स्‍थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा'' किन्‍तु उक्‍त प्रावधान आदेश जारी होने के दिनांक के बाद उत्‍पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होने का प्रावधान है। हॉ। शासनादेश दिनांक 17/01/2018 द्वारा प्रावधानित निवेश प्रोत्‍साहन सहायता अंतर्गत 100 से 2500 के बीच रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को मूल निवेश प्रोत्‍साहन सहायता के अतिरिक्‍त 1 से 1.5 गुणा के बीच अनुपातिक आधार पर अतिरिक्‍त निवेश प्रोत्‍साहन सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। (ग) औद्योगिक नीति के तहत क्षेत्र विशेष के उद्योगों की लागत एवं रोजगार सृजन का तुलनात्‍मक अध्‍ययन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्‍त के दृष्टिगत शेष प्रश्‍नांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रदेश में डीएमआईसी परियोजना के चरणबद्ध क्रियान्‍वयन के अंतर्गत प्रथम चरण में पीथमपुर धार-महू इन्‍वेस्‍टमेंट नोड का विकास किया जा रहा है तथा रतलाम-नागदा इन्‍वेस्‍टमेंट नोड का विकास भारत सरकार के समन्‍वय से द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्‍तावित है वर्तमान में राज्‍य शासन द्वारा रतलाम में लॉजिस्टिक पार्क खोले जाने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

रतलाम जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 1109 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष अनुसार शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर तथा गर्भवती माता मृत्यु दर क्या रही हैं?                             (ख) 2015 से प्रश्न दिनांक तक चाइल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट में कितने बच्चे भर्ती हुए तथा उसमें से कितने मृत हुए वर्षवार जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित में से बतावें की मृत शिशु तथा माता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिशत क्या है? (घ) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक 0 से 5 साल के कुल कितने बच्चे तथा कितनी गर्भवती माता की मृत्यु हुई है? इनमें से कितने-कितने शासकीय चिकित्सालय तथा निजी चिकित्सालय में भर्ती के दौरान मृत हुए? सूची सहित जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) भारत सरकार द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट (सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) में शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर तथा गर्भवती माता मृत्यु दर की जानकारी जिलेवार उपलब्ध नहीं कराई जाती है।                 (ख) रतलाम जिले में चाइल्ड इंटेंसिव केयर यूनिट (पी.आई.सी.यू.) की स्थापना अगस्त 2016 में हुई है, जिसमें कुल 3417 बच्चे उपचारित किये गये तथा कुल 135 बच्चों की मृत्यु हुई। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नावधि में 0 से 5 साल तक के कुल 2298 बच्चों एवं कुल 91 गर्भवती माताओं की मृत्यु हुई। शासकीय तथा निजी चिकित्सालय की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन अपनाने की जाँच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

94. ( क्र. 1110 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पीईबी द्वारा व्यापम घोटाले में पाई गई किस-किस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन (UFM) अपनाने की जाँच किस दिनांक को की गई? सारी जाँच रिपोर्ट की प्रतियां देवे तथा बतावे कि उन अभ्यार्थियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने हेतु पुलिस को किस दिनांक को पत्र लिखे गए? पत्र की प्रतियां देवें। (ख) पीईबी द्वारा किस-किस वर्ष की पी.एम.टी. परीक्षा में पररूप धारण की जाँच तथा किस वर्ष की परीक्षा में रोल नंबर से फर्जीवाड़ा करने की जाँच किस प्रक्रिया से की गई? जाँच रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में (UFM) के बारे में पुलिस को पत्र लिखने के बाद भी प्रकरण दर्ज न होने के बारे में विस्तृत में परीक्षा अनुसार संख्या अनुसार जानकारी दें। (घ) सुधीर भदौरिया किस वर्ष से किस वर्ष तक एग्जाम कंट्रोलर थे तथा उस अवधि में हुई किस-किस परीक्षा में फर्जीवाड़ा पाया गया? इस अवधि की सारी परीक्षाओं की लिस्ट ऑफ एक्टिविटी उपलब्ध करावें तथा बतावे की किस परीक्षा में किस का पालन नहीं किया गया तथा क्या रोल नंबर जनरेशन तथा अपलोड करने की कार्यवाही नियत दिनांक को नहीं की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                 (ख) माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में पी.ई.बी. द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा वर्ष- 2008, 2009, 2010 एवं 2012 में पररूपधारण की जाँच की गई एवं पी.एम.टी. परीक्षा वर्ष 2008-12 तक परीक्षा में रोल नम्‍बर से फर्जीवाड़ा करने की जाँच के प्रकरणों में परीक्षण हेतु पी.ई.बी. द्वारा त्रिसदस्‍यीय समिति का गठन किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही के पत्र एस.टी.एफ. को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये। दर्ज प्रकरणों की संख्‍या उपलब्‍ध करायी जाना सम्‍भव नहीं है। (घ) दिनांक 03.08.2007 से 26.05.2011 तक। 03 पी.एम.टी. परीक्षा यथा वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

आई.टी.आई. कॉलेज एवं उनकी फीस की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

95. ( क्र. 1117 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय एवं अशासकीय आई.टी.आई. कॉलेज संचालित हैं, संस्था का नाम, स्थान, स्वीकृति दिनांक की जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त संस्थाओं में कौन-कौन सी ट्रेड की शिक्षा वर्तमान में दी जा रही है? (ग) उपरोक्त आई.टी.आई. में प्रति ट्रेड के अनुसार फीस ली जाती है या वर्षवार फीस ली जाती है? प्रति छात्र, ट्रेड, कक्षा में ली जाने वाली फीस की जानकारी देवें। (घ) शिक्षकों की योग्यता की विषयवार संस्था सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) सुवासरा विधान सभा में 02 शासकीय एवं 08 अशासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।                     (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।

शासकीय सेवकों का राष्ट्रीय पेंशन योजनांतर्गत भुगतान

[वित्त]

96. ( क्र. 1127 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त हुए राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सेवा के दौरान बच्चों की शादी, शिक्षा, गृह निर्माण अथवा गंभीर स्वास्थ्य उपचार आदि हेतु राशि की आवश्‍यकता होने पर राष्ट्रीय पेंशन योजनांतर्गत राशि का आहरण किए जाने हेतु शासन के               क्या-क्या नियम, निर्देश हैं? शासकीय सेवक पूर्ण सेवाकाल में एन.पी.एस. खाते में जमा कितने प्रतिशत राशि का, कुल कितनी बार आहरण कर सकता है? आहरण की प्रक्रिया का सम्पूर्ण ब्‍यौरा देते हुए इस संबंध में समय-समय पर जारी समस्त नियमों, निर्देशों की स्वच्छ छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) राष्ट्रीय पेंशन योजनांतर्गत ऐसे कितने शासकीय सेवक हैं जिन्हें वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप एन.पी.एस. की राशि का अंतिम भुगतान किया जा चुका है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) शासकीय सेवक पूर्ण सेवाकाल में अपने एन.पी.एस. खाते से कर्मचारी अंशदान का अधिकतम कुल पच्‍चीस प्रतिशत तक आहरण कर सकता है। राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के अधीन सम्‍पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम तीन बार प्रत्‍याहरण की पात्रता है। ऐसे प्रत्‍येक प्रत्‍याहरण की अंतिम तिथि से कम से कम पाँच वर्ष के अंतराल का प्रावधान है। मध्‍यप्रदेश शासन के निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा भारत शासन के निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार. (ख) वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत 79 सेवानिवृत्ति प्रकरणों में एन.पी.एस. राशि का भुगतान किया जा चुका है।

अवैध कब्जा छुड़ाकर वास्त्विक भू-स्वामियों को अधिपत्य दिलाना

[सहकारिता]

97. ( क्र. 1152 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य या वास्‍तविक स्वामियों (हितग्राहियों) द्वारा ग्राम बंजारी (कोलार रोड भोपाल) के खसरा क्र. 5/1 स्थित सर्वधर्म गृह निर्माण समिति के सी.सेक्टर में भू खण्ड क्र. 630 एवं 631 के भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा छुड़ाकर वास्‍तविक भू-स्वामियों को आधिपत्य दिलाने के बावत् जिला कलेक्टर भोपाल को पत्र प्रेषित किया था? यदि हाँ तो तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या सर्वधर्म गृह निर्माण समिति द्वारा ग्राम बंजारी (कोलार रोड भोपाल) के खसरा क्र. 51 में स्थित समिति के सी सेक्टर में भूखण्ड क्र. 630 एवं 631 से अवैध कब्जा हटाकर वास्तविक भू-स्वामियों को कब्जा दिलाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है? (ग) उक्त संबंध में वास्तविक भू-स्वामियों को कब्जा कब तक दिला दिया जाएगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। इस संबंध में तहसीलदार कोलार के द्वारा सीमांकन सत्यापन में पाया गया है कि सर्वधर्म सी-सेक्टर के ले-आउट के अनुसार उक्त दोनों भूखण्ड खसरा क्रमांक 179 में प्रतिस्था्पित होता है जो कि वर्तमान अभिलेखों में दानिश गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सर्व धर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल एवं दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के मध्य भूमि संबंधी विवाद है, जिसके संबध में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्यू.पी. 12973/2016 से प्रकरण विचाराधीन है। (ख) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण विचाराधीन होने से कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

[अध्यात्म]

98. ( क्र. 1159 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या प्रदेश के बुजुर्गों को पूर्व योजना की भांति तीर्थ दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि नहीं, तो गत एक वर्ष में कितनी तीर्थ यात्रा या‍त्रियों को तीर्थ स्थानों पर लेकर गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत तीर्थयात्रा ट्रेन, तीर्थ स्थानों के नाम एवं तीर्थ यात्रियों की संख्यात्‍मक जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं, योजना बंद नहीं की गई है। (ख) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता (ग) एवं (घ) की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार

परिशिष्ट - "चालीस"

वि‍धायक निधि के प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

99. ( क्र. 1160 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पनागर के विधायक निधि के प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुये एवं कब स्वीकृत किये गये? चालू वर्ष की जानकारी देवें। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-2020 की समाप्ति के समय विलंब से स्वीकृत करने का क्या कारण है? (ग) क्या वित्तीय वर्ष के शेष एक माह में व्यय संभव होगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 (चालू वर्ष) के लिए मान. विधायक जी की अनुशंसानुसार प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार हैं। (ख) मान. विधायक महोदय द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं के अनुसार क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा वांछित प्रक्रिया पूर्ण कराने में विलम्ब होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृतियॉ जारी करने में विलम्ब हुआ। (ग) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों के अनुसार स्वीकृत राशि दिनांक 31.03.2020 तक व्‍यय कर ली जावेगी।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

आरक्षित वर्ग बिजली कर्मचारी परस्पर साख सह. संस्था उज्जैन

[सहकारिता]

100. ( क्र. 1169 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन में कार्यरत आरक्षित वर्ग बिजली कर्मचारी परस्पर साख सह. संस्था उज्जैन में सदस्य व असदस्यों की कितनी अनिवार्य अमानत व एफ.डी.आर. की राशि जमा है? सदस्यवार ब्याज सहित जानकारी देवें। (ख) क्या संस्था द्वारा एफ.डी.आर. व अनिवार्य अमानत की राशि मांग अनुसार वापस की जा रही है? सदस्यवार जानकारी देवें। (ग) क्या संस्था में ऐसे अपात्र व सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों के नाम लाखों रूपये का ऋण नामे किया गया है? क्या ऐसे सदस्यों को मालूम है कि उनके नाम से ऋण नामे किया गया है? सदस्यवार सत्यापन कर जानकारी दें। क्या ऋण नगद में दिया गया या चेक से दिया गया? क्या ऐसे ऋण की वसूली हो रही है? यदि वसूली नहीं हो रही है तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या संस्था द्वारा ऋण कटौत्रा भेजा जाता है? ऐसे कर्मचारी व पदाधिकारी के नाम कितना अग्रिम लेना शेष है जो जमा नहीं कर रहे? (घ) क्या संस्था के विरूद्ध श्री गुर्जरवार, श्री शंकरलाल गोगडे ने शिकायत की है? शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई तथा श्री शेखर ढोलपुरे ने कितने दिनों से विनिर्दिष्‍ट पद धारण किया है? 11 वर्ष से अधिक समय तक क्‍या यह पद धारण कर सकता है? इनसे कितनी ऋण राशि कब से लेना शेष है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) संस्‍था के सदस्‍यों एवं असदस्‍यों की अनिवार्य अमानत एवं एफ.डी.आर. राशि निम्‍नानुसार जमा है :-

सदस्य

असदस्य

अनिवार्य अमानत

एफ.डी.आर.

अनिवार्य अमानत

एफ.डी.आर.

31,51,563 रूपये

6,63,000 रूपये

निरंक

14,04,000 रूपये

सदस्‍यवार ब्‍याज सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है।    (ख) जी नहीं। भुगतान की गयी राशि सदस्‍यवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। सदस्‍यवार सत्‍यापन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। ऋण नगद व चेक द्वारा दिया गया है। ऋण की वसूली नियमित नहीं हो रही है। ऐसे सदस्‍यों के विरूद्ध संस्‍था द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया है। संस्‍था द्वारा ऋण कटौत्रा पत्रक भेजा जाता है। संस्‍था कर्मचारियों से कोई अग्रिम लेना शेष नहीं है। संस्‍था के पूर्व अध्‍यक्ष एवं वर्तमान उपाध्‍यक्ष श्री शेखर धौलपुरे से रूपये 19,90,000 अग्रिम लेना शेष है, जो उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। (घ) संस्था के विरूद्ध श्री गुर्जरवार की शिकायत कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं। श्री शंकरलाल गोगडें द्वारा शिकायत नहीं की गई, उनके पुत्र श्री दिनेश गोगड़ें द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी जाँच कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन अनुसार संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शिकायत/2012/1364 दिनांक 16.07.2012 से अधिक ब्याज भुगतान के समायोजन के निर्देश दिये गये थे। संस्था द्वारा 04 खातों में राशि समायोजित कर दी गई है, शेष 03 खातों में भुगतान के समय राशि समायोजित की जावेगी। श्री शेखर धौलपुरे संस्था में 02 कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रहें, तद्उपरांत दिनांक 08.10.2015 को उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इनके द्वारा दिनांक 05.03.2020 को उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया गया है। 11 वर्ष से अधिक समय तक विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं किया जा सकता। इनसे दिनांक 03.03.2009 को प्राप्त ऋण रूपये 1,40,000 के विरूद्ध वर्तमान में ऋण राशि रूपये 3,44,534 लेना शेष।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 1171 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है एवं कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्मित हैं एवं कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन नहीं बनाये गये है? (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण नहीं किये जाने के क्या कारण है? (ग) कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र को बनाने के लिए जमीन आवंटित नहीं की गई है, इसके क्या कारण है? (घ) इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों को कब तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) 45 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, 06 भवन निर्मित है, 39 के भवन वित्‍त बजट के उपलब्‍धता के आधार पर बनाना शेष है।    (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण। (ग) 26 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भूमि आवंटित नहीं हो सकी है, आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्‍वास्‍थ्‍य उपकरणों में सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

102. ( क्र. 1172 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंगोरिया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटपचलाना में एक्स-रे मशीन की सुविधा क्यों प्रारंभ नहीं की जा रही है? (ख) शासकीय चिकित्सालय बड़नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटपचलाना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंगोरिया में एक्स-रे टेक्निशियन, नर्स के कितने पद रिक्त है?                     (ग) शासकीय चिकित्सालय बड़नगर में सोनोग्राफी मशीन कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (घ) इन रिक्त पदों को क्यो नहीं भरा जा रहा है? इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंगोरिया में रेडियोग्राफर पदस्थ न होने के कारण एक्स-रे जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में एक्स-रे मशीन प्रावधानित नहीं है।                  (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासकीय चिकित्सालय बड़नगर में सोनोग्राफी मशीन प्रदान किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (घ) पैरामेडिकल संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

कौशल विकास संस्‍थान केन्‍द्र का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

103. ( क्र. 1189 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) सीधी जिले में कौशल विकास हेतु कुल कितने केन्‍द्र संस्‍थान केन्‍द्र सरकार एवं राज्‍य सरकार या दोनों के द्वारा संयुक्‍त रूप से संचालित हैं? ये कब से कार्य कर रहे हैं? पृथक-पृथक जानकारी देवें। केन्‍द्र राज्‍य के हिस्‍से की भी जानकारी देवें। (ख) पिछले 5 वर्षों में इन केन्‍द्रों में से कितने युवकों एवं युवतियों को रोजगार उपलब्‍ध हुआ हैं? नियोक्‍ता कौन-कौन हैं? युवक, यु‍वतियों एवं नियोक्‍ता अनुसार जानकारी देवें। (ग) भविष्‍य में सरकार की क्‍या Job Oriented Trainning की कोई योजना सीधी जिले के लिए है? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍या सरकार इस पर विचार कर रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) सीधी जिले में केन्‍द्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के राज्‍य कंपोनेंट के अंतर्गत तथा राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन एवं युवा स्‍वाभिमान योजना के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण केन्‍द्र वर्तमान में संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) मुख्‍यमंत्री कौशल विकास संवर्धन योजना एवं युवा स्‍वाभिमान योजना अंतर्गत समग्र रूप से वर्ष 2018 के उपरांत जिन युवाओं को रोजगार प्राप्‍त हुआ है।

जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) वर्तमान की केन्‍द्र और राज्‍य शासन की योजनाओं के अतिरिक्‍त भविष्‍य में संचालित की जाने वाली जॉब ओरिएंटेड प्रशिक्षण की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

हरदा जिले में विधान सभा एवं लोकसभा चुनाव में हुए व्‍यय

[विधि और विधायी कार्य]

104. ( क्र. 1193 ) श्री कमल पटेल : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में विधान सभा चुनाव 2018 व लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब निर्वाचन आयोग/शासन से प्राप्‍त हुई? विधान सभा एवं लोकसभा चुनावों की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) क्‍या उपरोक्‍त प्राप्‍त राशि के व्‍यय करने में          दिशा-निर्देशों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्‍यों इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है? उक्‍त प्राप्त राशि का किस-किस विभाग/अधिकारी के द्वारा किन-किन कार्यों पर कब-कब, कितना व्‍यय किया गया? (ग) क्‍या हरदा जिले में प्रश्‍न दिनांक तक समस्‍त देयकों का भुगतान नहीं हो पाया है? यदि हाँ तो कितनी राशि के कौन-कौन से भुगतान शेष है? (घ) विधान सभा चुनाव 2018 एवं लोकसभा चुनाव 2019 शेष भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? भुगतान अभी तक नहीं होने के लिए कौन जिम्‍मेदार है?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) विधानसभा चुनाव 2018 व लोक सभा चुनाव 2019 हेतु मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निम्‍नानुसार आवंटन हरदा जिले के लिए किया गया :- वित्तीय वर्ष 2018-19, विधानसभा निर्वाचन 2018- रू. 1,09,88,598/-, लोक सभा निर्वाचन 2019- रू. 14,79,238/- वित्तीय वर्ष 2019-20, विधानसभा निर्वाचन 2018- रू. 12,75,000/-, लोक सभा निर्वाचन 2019- रू. 77,90,593/- (ख) प्राप्‍त आवंटन का व्‍यय जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदा द्वारा किया गया है। प्राप्‍त राशि को व्‍यय करने में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। (ग) जी हाँ। हरदा जिले के विधानसभा चुनाव 2018 के राशि रूपये 22,94,710/- तथा लोक सभा निर्वाचन 2019 के राशि रूपये 22,90,445/- लाइट, माइक, शामियाना एवं वीडियोग्राफी के देयक शेष हैं। (घ) राशि रूपये 45,85,155/- के कार्योंत्तर स्‍वीकृति की प्रक्रिया प्रचलित है। कार्योंत्तर स्‍वीकृति उपरांत उक्‍त भुगतान किया जावेगा।

सहकारी समितियों को यूरिया का आवंटन

[सहकारिता]

105. ( क्र. 1194 ) श्री कमल पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में कितनी सहकारी समितियां हैं इस वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में कितनी समितियों को रबी सीजन में कितना-कितना यूरिया प्राप्‍त हुआ था? (ख) कितनी समितियों को यूरिया बिलकुल भी नहीं दिया गया? नहीं देने के क्‍या कारण हैं? जिन समितियों को बिलकुल भी यूरिया नहीं दिया गया उसके नाम एवं पता की सूची प्रदान करें। (ग) क्‍या हरदा जिले में सहकारी समितियों को यूरिया आवंटन में पक्षपात किया गया? यदि हाँ तो क्‍यों एवं नहीं तो जिन स‍मितियों को यूरिया नहीं दिया गया तो क्‍यों नहीं दिया गया? (घ) हरदा जिले में जिन सहकारी समितियों को बिलकुल भी यूरिया नहीं दिया गया इसके लिए कौन दोषी हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) 52 समितियां, जिसमें से 50 समितियों द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में नगद में कुल 17632 मे.टन यूरिया खाद क्रय किया गयाजानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) 02 समिति मोरगढ़ी एवं पटालदा में विगत वर्षों से खाद का व्‍यवसाय नहीं किये जाने से उक्‍त समितियों द्वारा यूरिया खाद प्राप्‍त नहीं किया गयाजानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष उत्‍तरांश (ख) अनुसार। (घ) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

कृषक समुदाय को प्रदाय ऋण पर अनुदान

[सहकारिता]

106. ( क्र. 1220 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग के अंतर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं के द्वारा कितने प्रकार के ऋण किस-किस वर्ग के कृषक समुदाय को कितनी राशि तक उपलब्‍ध कराया जाता है तथा इस पर कितना अनुदान दिये जाने का प्रावधान है?                         (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर जिला अनूपपुर में विगत पाँच वर्षों में कितने कृषकों को कितना ऋण एवं अनुदान उपलब्‍ध कराया गया है? समितिवार, बैंक शाखावार, कृषकों की संख्‍या सहित वितरित ऋण एवं अनुदान की राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मुख्य रूप से कृषक समुदाय को कृषि उत्पादन हेतु फसल ऋण जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में स्वीकृत ऋणमान के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राशि रू. 3.00 लाख तक फसल ऋण कृषकों को शासन की योजना अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि परिवर्तित ऋणों में परिवर्तन करने का प्रावधान है। कतिपय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं के माध्यम से कृषकों को प्रक्षेत्र मशीनीकरण, डेयरी, पोल्ट्री, मछुआ पालन, लघु सिंचाई आदि प्रयोजनों हेतु सामान्यतः नाबार्ड द्वारा निर्धारित यूनिट कास्ट के मानदण्ड एवं बैंक द्वारा निर्धारित नीति अनुसार वित्त प्रदाय किया जाता है। बैंक द्वारा अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाता है, राज्य शासन/भारत शासन द्वारा योजना विशेष पर अनुदान यदि उपलब्ध है तो, हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है। (ख) विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर जिला अनूपपुर अंतर्गत 5 वर्षों में किसानों को वितरित ऋण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

 

 

जिला सत्र न्‍यायालय हेतु स्‍वीकृत नवीन भवन

[विधि और विधायी कार्य]

107. ( क्र. 1221 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अनूपपुर जिले के अंतर्गत जिला सत्र न्‍यायालय के कार्यालय हेतु नवीन भवन स्‍वीकृत है? यदि हाँ तो स्‍वीकृति दिनांक एवं लागत सहित बतावें। प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त भवन निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्‍या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त भवन निर्माण हेतु स्‍थल चयन किया जाकर भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है? यदि हाँ तो स्‍थान का नाम व खसरा नंबर सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या माननीय जिला न्‍यायालय के अनूपपुर कार्यालय भवन की स्‍वीकृति हुये काफी समय व्‍यतीत हो जाने के बावजूद भी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? यदि हाँ तो इसके क्‍या कारण हैं? कब तक उक्‍त भवन के निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन न्यायालय भवन हेतु भूमि का स्थल चयन कर आवंटित किया गया है, जिसका खसरा नं. 1147 के अंश रकबा 0.790 हे., खसरा नं. 1138 का संपूर्ण रकबा 0.425 हे. 1137/1 संपूर्ण रकबा 0.113 हे. 1135/1 का अंश का भाग रकबा 0.405 हे. कुल 04 किता, कुल रकबा 01.733 हे. है। इसके अतिरिक्त निजी भूमि स्वत्व की भूमि या ग्राम-अनूपपुर की आराजी खसरा नं. 943/1 क रकबा 0.612 हे., 960/2 रकबा 0.028 हे., 1069/4/2/1 रकबा 0.026 हे. एवं 1069/4/2/2 रकबा 0.028 हे. कुल 04 किता, कुल रकबा 0.694 हे. निजी भूमि होने के कारण उसके अधिग्रहण की कार्यवाही पश्‍चात् मुआवजा राशि 1,14,51,000/- रू. सर्विस चार्ज 5,72,550/- रू. कुल राशि 1,20,23,550/-रू. शासन के मद में चालान द्वारा जमा किया जाना शेष है। राशि जमा होने के पश्‍चात संबंधित भूस्वामी को मुआवजे के रूप में कलेक्टर द्वार वितरित की जायेगी। (ग) कंडिका (ख) में उल्लेखित उत्तर के अनुसार मुआवजा राशि वितरित होने के उपरांत नवीन जिला न्यायालय भवन अनूपपुर के निर्माण हेतु चयनित भूमि न्याय विभाग को आवंटित होने के पश्‍चात् ही पी.आई.यू. द्वारा स्थल नक्षा एवं विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर के माध्यम से संपूर्ण प्रस्ताव रजिस्ट्री में प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन की ओर प्रेषित की जावेगी, तत्पश्‍चात संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग अनूपपुर के द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया जावेगा।

प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्‍नति

[सामान्य प्रशासन]

108. ( क्र. 1228 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 21 जुलाई, 2019 को सदन में मान. सदस्य डॉ. सीताशरन शर्मा द्वारा प्रश्‍न क्र. 12 के माध्‍यम से प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्‍नति हेतु चिंता व्‍यक्‍त की गई थी? (ख) क्‍या उक्‍त प्रश्‍न पर चर्चा के पश्‍चात आसंदी से यह व्‍यवस्‍था दी गई थी कि इस संबंध में पक्ष-विपक्ष के चार-चार सदस्‍य मान. मुख्‍यमंत्री जी से इसी सत्र में चर्चा करेंगे? (ग) यदि हाँ तो पदोन्‍नति की प्रक्रिया हेतु कब तक शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए जाएंगे?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) मामला मान. सर्वोच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[सहकारिता]

109. ( क्र. 1229 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना में शासन को सहकारिता क्षेत्र के प्रदेश में कुल कितने आवेदन प्राप्‍त हुये, जिसमें 0 से 50 हजार से एक लाख, एक लाख से दो लाख अथवा अधिक के कितने आवेदन चालू एवं कालातीत ऋण के प्राप्‍त हुये हैं, पृथक-पृथक जानकारी दी जावें।               (ख) प्रश्‍न दिनांक तक जिला सहकारी बैंकों के कितने लोगों की ऋण माफी हुई है और कितनी राशि बैंकों को दी गयी एवं कितनी शेष है? जिलेवार विवरण दिया जाए। (ग) कालातीत ऋण के लिये शासन द्वारा बैंकों को कितनी राशि दी गई जिसमें सहकारी संस्‍थाओं/बैंकों पर कितना भार आया?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत सहकारी बैंकों में एम.पी. आनलाईन से प्राप्त जानकारी अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

इंदौर में जय भारत सहकारी संस्‍था पर कार्यवाही

[सहकारिता]

110. ( क्र. 1235 ) श्री सुनील सराफ : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर स्थित जय भारत सहकारी संस्‍था के संबंध में लोकायुक्‍त, ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. एवं अन्‍य विभागों द्वारा कब-कब जाचें की गई या जाँच प्रक्रियाधीन है? पृ‍थक-पृथक जानकारी देवें। (ख) इनमें से कितनी जांचे पूर्ण हो चुकी हैं एवं जाँच प्रतिवेदन शासन को प्राप्‍त हो चुका है? इन समस्‍त जाँच प्रतिवेदनो की प्रमाणित प्रति देवें? अपूर्ण जाँच कब तक पूर्ण होगी? (ग) इस संस्‍था के समस्‍त सदस्‍यों के नाम, पता सहित देवें? किस आधार पर नाबालिगों को भी कर्ज आवंटित किये गये?                 (घ) प्रश्‍न (क), (ख) एवं (ग) अनुसार जाँच प्रतिवेदनों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी एवं अनियमितता करने वाले संस्‍था के संचालकों को कब तक दंडित किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) इन्‍दौर जिले में जय भारत सहकारी संस्‍था मर्या., इन्‍दौर के नाम से संस्‍था पंजीकृत न होकर जय भारत परस्‍पर सहकारी संस्‍था मर्यादित इन्‍दौर पंजीकृत है। लोकायुक्‍त संगठन में संस्‍था के विरूद्ध कोई जाँच प्रक्रियाधीन नहीं है। आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो इन्‍दौर में संस्‍था के संबंध में शिकायत की जाँच प्रकरण क्रमांक 253/16 अंतर्गत प्रचलन में है। सहकारिता विभाग जिला इन्‍दौर द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 में जाँच/निरीक्षण कराये गये। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/साख/218/3465 इन्‍दौर दिनांक 29.10.2018 के द्वारा संस्‍था अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु आदेश जारी किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्‍नांश '''' अनुसार पूर्ण हो गयी 03 जांचों का प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01, 02 03 अनुसार है। उत्तरांश (क) में उल्‍लेखित निरीक्षण यथाशीघ्र पूर्ण कराया जावेगा। (ग) संस्‍था के सदस्‍यों के नाम एवं पते संबंधी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। संस्‍था के द्वारा नाबालिकों को कर्ज नहीं दिया गया है। (घ) विभाग द्वारा कराई गयी जांचों के आधार पर संस्‍था के पदाधिकारियों के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58-बी के अंतर्गत न्‍यायालय उप रजिस्‍ट्रार सहकारी संस्‍थायें जिला इन्‍दौर द्वारा आदेश दिनांक 14.05.2018 से राशि रूपये 4,47,505.00 की वसूली हेतु आरोपी पदाधिकारियों के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी है।

एमफिल/पी.एच.डी. सिलेक्‍शन ग्रेड में अनियमितता पर कार्यवाही

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

111. ( क्र. 1237 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जब ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी स्‍पष्‍टीकरण जिसमें गैर तकनीकी शिक्षकों के सिलेक्‍शन ग्रेड के लिये एमफिल/पी.एच.डी. अनिवार्य योग्‍यता है तो इसके बाद भी इन्‍हें समय पूर्व सिलेक्‍शन ग्रेड दिये जाने की तारीख में बदलाव नहीं किया गया, जबकि एमफिल/पी.एच.डी. की अर्हता प्राप्‍त करने की तारीख से सिलेक्‍शन ग्रेड की तिथि में परिवर्तन करना था? ऐसा किस आधार/नियम के तहत किया गया? उसकी प्रमाणित प्रति दें। (ख) जब ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्‍डों के अनुसार तीन वर्ष बाद पे-बाण्‍ड-4 (फोर) 09 हजार एजीपी देने के बाद ही 10 हजार रूपये एजीपी की अर्हता बनती थी तो फिर किस आधार पर इन गैर तकनीकी शिक्षकों को पीएचडी की तारीख से 10 हजार रू. एजीपी दिया गया? ऐसे समस्‍त शिक्षकों की सूची वर्तमान पदस्‍थापना, 10 हजार रू. एजीपी प्रारंभ किये जाने की दिनांक सहित देवें। (ग) उपरोक्‍तानुसार जिस ग्रेड का लाभ पीएचडी होने के 06 वर्ष बाद शिक्षकों को मिलना था। उसे पूर्व से देकर शासन की राजस्‍व हानि पहुँचाने वाले इस आदेश की प्रमा‍णित प्रति देवें। इसका कारण बतावें तथा इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम-पदनाम सहित बतावें? इस अनियमितता के लिये उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) उपरोक्‍त असंगत लाभ जिनको मिला उनसे कब तक वसूली की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) ए.आई.सी.टी.ई. विनियम-1999 एवं विनियम-2010 में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) से (घ) ए.आई.सी.टी.ई. विनियम-2010, विनियम-2012 एवं ए.आई.सी.टी.ई. स्‍पष्‍टीकरण 4 जनवरी 2016 में विहित प्रावधानों के अनुसार  पे-बैण्‍ड-4 के अन्‍तर्गत एजीपी 9000 एवं 10000 स्‍वीकृत करने की कार्यवाही की गई है। शिक्षकों की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

फ्लेक्‍स बोर्ड की लागत

[जनसंपर्क]

112. ( क्र. 1238 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) विभाग द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये आयरन फ्लेक्‍स बोर्ड लगाने के लिये नीलम ट्रेडर्स, उदय इंटरप्राईसेस प्रथम पब्लिसिटी प्रा.लि. वर्ल्‍ड विजन को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? फर्म नाम, राशि, भुगतान दिनांक सहित बतावें।               (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश (क) से संबंधित आयुक्‍त जनसंपर्क संचालनालय के पत्र क्र. 511 दिनांक 23.02.2018 एवं पत्र क्र. 1200 दिनांक 23.02.2018 के पत्रों की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इन फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की प्रमाणित प्रतियां भी देवें। (घ) इन फर्मों का कितना टी.डी.एस. काटा गया, की जानकारी भी बिलवार, फर्मवार देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) नीलम ट्रेडर्स- 17231221/- उदय इंटरप्राईजेस- 5217677/- प्रथम पब्लिसिटी प्रा0लि0-11741535/- वर्ल्‍ड विजन इंटरप्राईजेस-19507139/- भुगतान दिनांक 31-03-2018. (ख) उल्‍लेखित पत्र क्रमांक आयुक्‍त जनसंपर्क संचालनालय से जारी नहीं किये गये। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) देयक की मूल राशि का 2 प्रतिशत टी.डी.एस. काटा गया है।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

113. ( क्र. 1242 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला धार में अनुकंपा नियुक्ति के किस विभाग में कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्‍त हैं? विभाग, नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (‍ख) जिला धार में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? पद सहित जानकारी देवें। (ग) शासन के नियम अनुसार लंबित प्रकरणों को 30 नवम्‍बर 2019 तक सारे प्रकरणों को निराकरण प्राथमिकता से कार्यवाही कर विभाग को अवगत कराना था फिर भी आज तक कई प्रकरण क्‍यों लंबित हैं? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिला धार के किसी भी विभाग में अनुकम्‍पा नियुक्ति के कोई पद पृथक से स्‍वीकृत नहीं हैं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।                          (ग) आवेदक जिस वर्ग से है उस वर्ग के पद रिक्‍त नहीं होने से अनुकम्‍पा नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

जन अभियान परिषद द्वारा अनियमितता

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

114. ( क्र. 1251 ) श्री संजय यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (केग) ने अपनी 31 मार्च, 2018 की रिपोर्ट में यह उल्‍लेख किया है कि मध्‍यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 20 करोड़ से अधिक राशि का फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यू.सी.) जमा किया है? (ख) यदि हाँ तो इसका क्‍या विवरण है तथा इस संबंध में  किन-किन अधिकारियों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा अपनी रिपोर्ट में असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। (ख) लेखा परीक्षा दल द्वारा 31 मार्च 2018 को दिये गये 20.80 करोड़ के शेष के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम तिमाही में प्राप्त लगभग 27.80 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिये गये हैं। उपरोक्त जवाब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) को परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया है उक्त के संबंध में महालेखा परीक्षक से जवाब अप्राप्त है, जवाब प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

सोनाग्राफी एवं एक्‍स-रे जाँच की सुविधा उपलब्‍ध कराया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

115. ( क्र. 1257 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिला चिकित्सालय में जिले भर से आ रहे मरीजों के लिये सोनोग्राफी जैसी जाँच हेतु प्रायवेट चिकित्सक विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जा रही हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या संबंधित चिकित्सक के द्वारा प्रतिदिन मरीजों की जाँच की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जिले से आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए सोनोग्राफी की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या अजयगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र में नई एक्स-रे मशीन टेक्नीशियन के अभाव में बंद पड़ी है? यदि हाँ तो कब से? क्या टेक्नीशियन की पूर्ति कर उसको संचालित करवाएगें? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रायवेट चिकित्सक द्वारा सप्ताह में एक दिन जाँच सुविधा प्रदान किये जाने की सहमति दी गई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। दिनांक 30.11.2016 से रेडियोग्राफर के सेवानिवृत्त होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजयगढ में एक्स-रे सुविधा नहीं दी जा रही है। पैरामेडिकल संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

116. ( क्र. 1258 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 अन्तर्गत कितने नये इंजीनियरिंग कालेज कहाँ-कहाँ खोले गये है एवं कितने खोले जाना प्रस्तावित हैं? नाम व विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रस्तावित कालेजों को खोले जाने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाहियों की प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, की गई तो क्यों? (ग) क्या पन्ना जिले हेतु स्वीकृत इंजीनियरिंग कालेज को शीघ्र खोले जाने हेतु आश्‍वासन सदन में दिया गया था? यदि हाँ तो उस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है एवं किस स्तर पर कार्यवाही लंबित है? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) इस अवधि में कोई इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं खोला गया है। मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 29/09/2018 में लिए निर्णयानुसार रायसेन एवं पन्‍ना जिला मुख्‍यालयों पर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्‍थापना की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गई है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। प्रस्‍ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उद्योग की स्‍थापना किये जाने

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

117. ( क्र. 1269 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र परासिया में निरंतर हो रहे पलायन एवं बढ़ रही बेरोजगारी को ध्‍यान में रखते हुए क्‍या शासन/विभाग द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्‍थापना एवं रोजगार के विभिन्‍न अवसर उपलब्‍ध कराना आवश्‍यक प्रतीत नहीं होता है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पलायन एवं बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, क्‍या प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग नीति के तहत निवेश कर, परासिया विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्‍थापित करने की योजना बनाकर, उद्योग स्‍थापित किया जायेगा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ तो कब तक परासिया विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्‍थापित करने की योजना बनाकर, उद्योग स्‍थापित कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) शासन/विभाग द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में नहीं अपितु सम्‍पूर्ण प्रदेश में औद्योगिकीकरण एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के दृष्टिगत निरंतर प्रयास किये जा रहे है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण एवं निवेश प्रोत्‍साहन के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित-2019) लागू की गई है, जो सम्‍पूर्ण मध्‍यप्रदेश में प्रभावशील है। उक्‍त नीति में निवेश प्रोत्‍साहन के दृष्टिगत पात्र वृहद श्रेणी के उद्योगों को विभिन्‍न सुविधाएं/सहायता प्रावधानित की गई है। (ख) उद्योग संवर्धन नीति-2014 में शासन द्वारा स्‍वयं निवेश कर उद्योग स्‍थापित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति-2014 अंतर्गत प्रदेश में स्‍थापित पात्र वृहद श्रेणी के उद्योगों को विभिन्‍न सुविधाएं/सहायता प्रावधानित की गई है।                 (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में स्‍पष्‍ट किया जा चुका है।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्‍वविद्यालय

[जनसंपर्क]

118. ( क्र. 1282 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्‍वविद्यालय में वर्ष 2014 से 2018 तक संबद्ध अध्‍ययन संस्‍थाओं में कितनों को संबद्धता दी गई? उनका विवरण बतायें तथा किस आधार पर उनका चयन किया गया? (ख) वर्ष 2014 से 2018 तक विश्‍वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग कार्य जिसमें डाटा फिडिंग, स्‍केनिंग एवं अंकसूची मुद्रण कार्य किस आधार पर किन-किन फर्मों को दिया गया तथा उनको किस दर से कितना भुगतान कर दिया तथा कितना बाकी हैं तथा फर्मों का चयन किस आधार पर किया गया था? (ग) वर्ष 2014 से 2018 तक विश्‍वविद्यालय में संबंधित संस्‍थाओं के निरीक्षण करने के लिए किन-किन निरीक्षणकर्ताओं को निरीक्षण करने भेजा था? उनका नाम, पदनाम, योग्‍यता अनुभव एवं कार्यालय पता सहित बतायें।               (घ) प्रश्‍न क्रमांक (ग) के अनुसार किस निरीक्षणकर्ता ने कितनी संस्‍थाओं का निरीक्षण किया तथा निरीक्षणकर्ताओं को कितना भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) 830, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 1286 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था क्या ठेकेदारी पद्धति द्वारा की जा रही है? यदि हाँ तो क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था हेतु किन-किन संस्थाओं को सफाई व्यवस्था का ठेका दिया गया है? उनके कार्य आदेश एवं शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार चिकित्सालयों के सफाई कार्य में लगी संस्था में लगने वाले सफाईकर्मी/श्रमिकों को संस्था द्वारा किस आधार पर एवं किस पद्धति (नगद/ई-भुगतान) से वेतन का भुगतान किया जा रहा है? क्या संस्था द्वारा कार्यरत श्रमिकों का ई.पी.एफ. काटा जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या संस्था द्वारा श्रमिकों को दिये जाने वाला वेतन श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। कुछ शासकीय चिकित्सालयों में ही सफाई व्यवस्था ठेकेदार पद्धति द्वारा की जा रही है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘'' में समाहित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दोषी समिति प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

120. ( क्र. 1306 ) श्री कमलेश जाटव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मुरैना के अधीन आने वाली सेवा सहकारी समितियों में पदस्‍थ किन-किन शाखा प्रबंधकों के विरूद्ध वर्ष 2015-2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने-कितने गबन/ ख्‍यानत के प्रकरण ए.आर./डी.आर./जे.आर. न्‍यायालय में विचाराधीन हैं तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्‍या है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के न्‍यायालय में किन-किन समिति प्रबंधकों के विरूद्ध गबन/ ख्‍यानत का प्रकरण सिद्ध पाया गया है? उक्‍त समिति प्रबंधक किस पद एवं प्रभार में वर्तमान समय पर कार्यरत हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में अधिरोपित समिति प्रबंधक के ऊपर गबन/ख्‍यानत की राशि की वसूली किन-किन से हुई एवं किन-किन से नहीं पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें। जिले की कितनी समितियों के समिति प्रबंधक पद का प्रभार विक्रेताओं के पास है? सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में जिन समितियों का प्रभार विक्रेताओं के पास है वह किसके आदेश और किस नियम से है? नियम एवं आदेश की प्रति देवें। यदि नियम विरूद्ध प्रभार है तो उक्‍त प्रभार देने में कौन-कौन दोषी है? दोषी पर कब क्‍या कार्यवाही करेंगे तथा कब तक उक्‍त विक्रेता समिति प्रबंधक को प्रभार पद से हटा देंगे?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना के अधीन आने वाली सेवा सहकारी समितियों में कोई भी शाखा प्रबंधक पदस्थ नहीं है और न ही शाखा प्रबंधक के विरूद्ध सेवा सहकारी समितियों से संबंधित गबन धोखाधड़ी के प्रकरण न्यायालय सहायक आयुक्त न्यायालय उप आयुक्त एवं न्यायालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता में विचाराधीन है परन्तु निम्नलिखित 03 समिति प्रबंधकों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मुरैना के समक्ष विचाराधीन है, जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

 

क्र.

प्रकरण क्रमांक

उन्वान

प्रकरण की वर्तमान स्थिति

1

ई-21-16-17

पैक्स विश्नोरी बनाम यशवंत त्यागी

वादी साक्ष्य के प्रतिरक्षण हेतु नियत

2

ई-01-16-17

सीसीबी बनाम रामलला शर्मा

प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत

3

ई-03-16-17

सीसीबी बनाम श्रीनिवास त्यागी व अन्य

वादी साक्ष्य के प्रतिरक्षण हेतु नियत

(ख) उत्तरांश (क) के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में अभी निर्णय नही हुए है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के संबंध में न्यायालयों में निर्णय न होने से वसूली का प्रश्न उपस्थित नही होता। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना से संबद्ध पैक्स संस्थाओं में किसी भी पद पर समिति प्रबंधक का प्रभार नही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना में किसी भी विक्रेता को समिति प्रबंधक के पद का प्रभार नही दिया गया है।

गांधी सार्वजनिक वाचनालय भानपुरा जिला मंदसौर की स्थिति

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

121. ( क्र. 1322 ) श्री देवीलाल धाकड़ (एडवोकेट) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र गरोढ के भानपुरा में गाँधी सार्वजनिक वाचनालय स्थित है? यदि हाँ तो कब से तथा वाचनालय की वर्तमान स्थिति क्‍या है? (ख) क्‍या शासन से वाचनालय को अनुदान मिला है? यदि हाँ तो विगत 5 वर्षों में कब-कब, कितना यदि नहीं, तो क्‍या कारण है? (ग) क्‍या इसकी निर्वाचित कार्यकारणी भंग है? यदि हाँ तो क्‍या निर्वाचन करवाना आवश्‍यक है? यदि हाँ तो कब तक होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मध्‍यप्रदेश सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन प्रश्‍नांकित नाम से समिति पंजीकृत नहीं है तथापि उक्‍त अधिनियम के तहत गांधी सार्वजनिक पुस्‍तकालय, सदर बाजार, भानपुरा के नाम से पंजीयन क्रमांक 727 दिनांक 19/11/1959 पर समिति पंजीकृत है। गांधी सार्वजनिक पुस्‍तकालय, सदर बाजार, भानपुरा की कार्यकारिणी को उपरोक्‍त अधिनियम की धारा 33 के अधीन शासन द्वारा भंग किया गया है। उक्‍त शासनादेश को माननीय उच्‍च न्‍यायालय, मध्‍यप्रदेश खण्‍डपीठ इन्‍दौर के समक्ष डब्‍ल्‍यू.पी. क्रमांक 25036/2019 द्वारा चुनौती दी गई है वर्तमान में प्रकरण माननीय न्‍यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (ख) उक्‍त अधिनियम में प्रश्‍नांकित जानकारी विभाग के अधीन संधारित करने का प्रावधान न होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) गांधी सार्वजनिक पुस्‍तकालय, सदर बाजार, भानपुरा की कार्यकारिणी को उपरोक्‍त अधिनियम की धारा 33 के अधीन शासन द्वारा भंग किया गया है। उक्‍त शासनादेश को माननीय उच्‍च न्‍यायालय, मध्‍यप्रदेश खण्‍डपीठ इन्‍दौर के समक्ष डब्‍ल्‍यू0पी0 क्रमांक 25036/2019 द्वारा चुनौती दी गई है वर्तमान में प्रकरण माननीय न्‍यायालय के समक्ष विचाराधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मेधावी एवं निर्धन छात्र-छात्राओं का अनुदान

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

122. ( क्र. 1323 ) श्री देवीलाल धाकड़ (एडवोकेट) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र गरोढ अंतर्गत भानपुरा में मेधावी एवं निर्धन छात्र सहायता समिति है तथा संस्‍था की वर्तमान गतिविधियां व स्थिति क्या है? (ख) क्या संस्था को शासन से अनुदान प्राप्त होता है? यदि हाँ तो विगत 5 वर्षों में कब-कब व कितना अनुदान मिला है? (ग) संस्था से लाभान्वित होने वाले छात्र-छात्राओं को कब-कब, कितना लाभ मिला है? सूची सहित जानकारी देवें। (घ) संस्था के कार्यरत पदाधिकारी की सूची उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मध्‍यप्रदेश सोसायटी रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन प्रश्‍नांकित नाम से समिति पंजीकृत नहीं है तथापि उपरोक्‍त अधिनियम के तहत वर्तमान में भानपुरा मेधावी एवं निर्धन छात्र सहायता समिति, भानपुरा मण्‍डल, मंदसौर के नाम से पंजीयन क्रमांक 9560 दिनांक 04/11/1980 पर समिति पंजीकृत है। उक्‍त अधिनियम में विभाग के अधीन रजिस्‍ट्रार कार्यालय द्वारा पंजीकृत समितियों की गतिविधियों की जानकारी संधारित करने का प्रावधान नहीं है। (ख) उक्‍त अधिनियम में प्रश्‍नांकित जानकारी विभाग के अधीन रजिस्‍ट्रार कार्यालय द्वारा संधारित करने का प्रावधान न होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                   (ग) उपरोक्‍तानुसार। () अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रत्‍येक वर्ष पदाधिकारियों की सूची प्रस्‍तुत किये जाने का प्रावधान है। समिति भानपुरा मेधावी एवं निर्धन छात्र सहायता समिति, भानपुरा मण्‍डल, मंदसौर द्वारा वर्ष 2009 के पश्‍चात् रजिस्‍ट्रार कार्यालय को पदाधिकारियों की सूची प्रस्‍तुत नहीं की है। रजिस्‍ट्रार कार्यालय द्वारा समिति के कार्यरत पदाधिकारियों की सूची पृथक से संधारित करने का प्रावधान अधिनियम में न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्‍थानांतरण नीति का पालन

[सामान्य प्रशासन]

123. ( क्र. 1332 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कण्डिका 11.4 में प्रावधान अनुसार जिलों में पदस्‍थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्‍थान पर सामान्‍यत: तीन वर्ष या उससे अधिक पदस्‍थापना की अ‍वधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानांतरण किये जाने का नियम है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि सागर संभाग के ऐसे कौन-कौन से जिले में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी प्रश्‍न दिनांक तक पदस्‍थ हैं? उनके नाम एवं पद समयावधि सहित बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि क्‍या कुछ ऐसे भी कर्मचारी एवं अधिकारी है जो पूर्व में भी पदस्‍थ रहे और फिर अन्‍य जिलों में रहकर फिर वापस उसी जिले में उसी पद पर या पदोन्‍नति पाकर वहीं पदस्‍थ होकर कार्य कर रहे हैं। समयावधि सहित सम्‍पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि ऐसे कर्मचारी एवं अधिकारी का स्‍थानांतरण प्रश्‍न दिनांक तक न होने के कौन-कौन से कारण हैं? इन्‍हें शासन जिले से हटायेगा तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (घ) स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कंडिका 11.4 में यह भी प्रावधान है कि ''यह अनिवार्य नहीं है कि तीन वर्ष पूर्ण होने पर स्‍थानांतरण किया ही जावे। नीति की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समिति प्रबंधकों के रिक्‍त पद भरे जाना

[सहकारिता]

124. ( क्र. 1338 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक, टीकमगढ़ से सम्‍बद्ध कितनी सहकारी समितियां कार्यरत हैं? इनके नाम, स्‍थान, समिति में कार्यरत समिति प्रबंधक/सहायकों/सेल्‍समेन का नाम, कब से पदस्‍थ हैं, सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि ऐसी समितियां जिनमें समिति प्रबंधक के पद रिक्‍त हैं और सेल्‍समेन ही समिति प्रबंध का कार्य देख रहे हैं? सेल्‍समेनों की भर्ती नियमों की भी छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जिन समितियों में समिति प्रबंधक के पद रिक्‍त हैं, उनकी पूर्ति हेतु आयुक्‍त सहकारिता द्वारा कब और कौन से भर्ती के नियम बनाए हैं? ऐसे नियमों के आदेश की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि ऐसे आदेशों का पालन कर कब तक समिति प्रबंधक के रिक्‍त पद भर दिये जावेंगे? प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही उपरोक्‍त कार्य हेतु जारी हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ से संबद्ध 87 समितियां कार्यरत है। इनके नाम, स्थान, समितियों में कार्यरत समिति प्रबंधकों/ सहायकों/सेल्समेन का नाम, कब से पदस्थ है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) बैंक से संबद्ध 87 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में बैंक केडर के समिति प्रबंधक के पद रिक्त है। संस्था के सहायक समिति प्रबंधक, समिति प्रबंधक का कार्य देख रहे हैं। नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) समिति प्रबंधकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेवानियमों में संशोधन कर भर्ती नियम बनाये गये है। नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में समिति प्रबंधकों के पद की पूर्ति हेतु आयुक्त सहकारिता के पत्र क्रमांक/साख/विधि/ 2019/4066 दिनांक 25.11.2019 से आदेश दिये गये हैं, परन्तु आरक्षण नियमों के अंतर्गत जिला रोस्टर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण पर स्थगन के कारण प्रक्रिया लंबित है।

 

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जतारा का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

125. ( क्र. 1340 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जतारा में भवन निर्माण कार्य कितनी लागत से स्‍वीकृत किया गया था? आदेश की छायाप्रति प्रदाय करें।                      (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि इसका प्राक्‍कलन तकनीकी स्‍वीकृति प्रशासनिक स्‍वीकृति कब और कितनी राशि की किस अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा की गई थी? उनके नाम, पद सहित उनकी छायाप्रतियां प्रदाय करें। यह भी बताएं कि इसका प्‍लान डिजाईन, ड्राईंग ऐलिवेशन किसने तैयार किया था? कार्य एजेंसी क्‍या है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि नवीन सी.एच.सी. भवन निर्माण हेतु टेंडर कब बुलाए गए थे? उसकी छायाप्रतियां प्रदाय कर कितनी-कितनी राशि के दर्ज किये गए? छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी बताएं कि किस ठेकेदार को किस दर पर कितनी समयावधि में कार्य पूर्ण कराने हेतु दिया गया था? किस उपयंत्री द्वारा कब-कब,                     कितनी-कितनी राशि का बिल अंकित कर कितनी-कितनी राशि का संबंधित ठेकेदार को बिलों का भुगतान किया जा चुका है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि उपरोक्‍त भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा एवं संबंधित ठेकेदार को जो बिलों की बकाया राशि शेष है उसका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश दिनांक 06.04.2016 को राशि रूपये 381.98 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। आदेश की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''''अनुसार। (ख) तकनीकी स्वीकृति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''''अनुसार। दिनांक 02.02.2016 को तत्कालीन मुख्य अभियंता स्वास्थ्य सेवाये श्री जी.पी. कटारे द्वारा एवं प्रशासकीय स्वीकृति तत्कालीन मिशन संचालक श्रीमति जयश्री कियावत द्वारा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''''अनुसार। दिनांक 06.04.2016 को जारी की गई थी। वास्तुविद् रोहित गिरी, डेवलपमेंट प्रो प्रोजेक्ट कंसलटेन्ट द्वारा इसका प्लान डिजाईन, ड्रांईग एवं ऐलिवेशन तैयार किया गया। कार्य एजेन्सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। (ग) दिनांक 23.04.2016 को राशि रूपये 373.46 लाख के टेण्डर आमंत्रित किये गये। टेण्डर की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार। मेसर्स सुरेश चन्द्र गुप्ता को 22.05 प्रतिशत कम एस.ओ.आर. दर पर कार्य आवंटित किया गया, 18 माह वर्षाकाल सहित पूर्ण करने हेतु समयावधि दी गई थी, छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''''अनुसार। भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''''अनुसार। (घ) निर्माण कार्य दिनांक 25.02.2020 को पूर्ण कर दिया गया है, अंतिम देयक का भुगतान समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर यथाशीघ्र कर दिया जावेगा।

बकाया राशि की वसूली

[सहकारिता]

126. ( क्र. 1345 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक भिण्‍ड एवं अटेर विधान सभा क्षेत्र की शाखाओं में सितम्‍बर 2018 एवं दिसम्‍बर 2018 की स्थिति में किस-किस खाताधारक पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी? बकायादार का नाम, पिता का नाम, पता तथा बकाया राशि सहित जानकारी दें।                       (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त बकाया राशि वसूल करने हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही/प्रयास किये गये? 01-01-2019 से 31-01-2020 तक इन बकायादारों से कितनी राशि वसूल की गई? बकायादारवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या बकायादारों को बैंक द्वारा पुन: अन्‍य योजनाओं में ऋण दिया गया हैं? यदि हाँ तो किस-किस बकायादर को कितना ऋण दिया गया हैं। इसके लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भिण्ड एवं अटेर विधानसभा क्षेत्र के खाताधारकों पर बकाया राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बकायादारों को पुनः अन्य प्रयोजनों में ऋण नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनियमतताओं की जाँच

[सहकारिता]

127. ( क्र. 1346 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले में वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक शासकीय उचित मूल्‍य का संचालन करने वाली कौन-कौन सी समितियों के प्रबंधकों एवं विक्रेताओं पर शासन सामग्री के अपयोजन की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? इन शिकायतों की जाँच किस-किस स्‍तर के अधिकारी द्वारा की गई? कौन-कौन सी समि‍तियों के प्रबंधकों एवं विक्रेताओं पर कितनी-कितना राशि की वसूली आरोपित की गई? कितनी-कितनी राशि की वसूली वर्तमान में कब से लंबित है? उसे कब तक वसूल किया जावेगा? समिति का नाम, पता तथा बकाया राशि सहित जानकारी दें।                  (ख) प्रश्‍नांश (क) अ‍वधि में भिण्‍ड जिले में खाद्यान्‍न का उर्पाजन करने वाली समितियों के खरीदी प्रभारी एवं केन्‍द्र प्रभारी कौन-कौन व्‍यक्ति रहे और इनमें से किस-किस को किन-किन अनियमितताओं का दोषी पाया गया था और क्‍या दोषी पाये गये कर्मचारियों को वर्तमान में भी प्रभारी नियुक्‍त किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में अटेर विधानसभा क्षेत्र में खाद्यान्‍न वितरण में अनियमितताओं के सम्‍बंध में प्रश्‍नकर्ता ने दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, किस-किस को पत्र लिखे? क्‍या प्रश्‍नकर्ता को की गई कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया गया? यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता के प्रत्‍येक पत्र पर की गई कार्यवाही से प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो क्‍या प्रश्‍नकर्ता को की गई कार्यवाही की अवगत कराना आवश्‍यक नहीं है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला भिण्‍ड से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार है वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार है। दोषी प्रभारी को वर्तमान में केन्‍द्र प्रभारी नियुक्‍त नहीं किया गया है। अत: इसके लिए जिम्‍मेदार के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यालय कलेक्‍टर (खाद्य) जिला भिण्‍ड से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''तीन'' अनुसार है

जय किसान योजनान्‍तर्गत ऋण माफी

[सहकारिता]

128. ( क्र. 1350 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में जय किसान ऋण माफी योजना में कितने किसानों का कितना-कितना ऋण माफ कर दिया गया है? कितने किसान शेष है? शेष किसानों का ऋण कब तक माफ कर दिया जावेगा? (ख) क्‍या जिन किसानों का ऋण माफ कर दिया गया उन्‍हें ऋण प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या जय किसान ऋण माफी योजना में सम्मिलित वे किसान जिनका अभी तक ऋण माफ नहीं होने पर डिफाल्‍टर घोषित किया गया उनके लिये शासन द्वारा क्‍या राहत एवं सुविधाऐं प्रदान की गयी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना में सम्मिलित किसानों के लिये खरीफ 2018 की ड्यू डेट दिनांक 28 मार्च, 2019 से एवं रबी 2018-19 की ड्यू डेट 15 जून, 2019 से बढ़ाकर दिनांक 30 जून, 2019 की गई थी, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। साथ ही ऐसे समस्त किसानों के ऋण जिनकी ऋण माफी योजना अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, उनको पूर्व वर्षों की भांति प्रचलित प्रक्रियानुसार नया ऋण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जारी निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्चास"