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मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र


सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर



विभागीय योजनाओं से लाभांवित हितग्राहि‍यों की संख्‍या  

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

1. ( *क्र. 677 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में खरगोन जिले के उद्यानिकी विभाग की समस्त योजनाओं से लाभांवित अ.जा. एवं अ.ज.जा. हितग्राहि‍यों की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ख) वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में खरगोन जिले के ड्रिप या स्प्रिंकलर अनुदान प्राप्त अ.जा. एवं अ.ज.जा. हितग्राहि‍यों की संख्‍या बतावें? (ग) उद्यानिकी विभाग की अ.जा. एवं अ.ज.जा. हितग्राहि‍यों के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी विभागीय नीति/निर्देश की प्रति देवें। प्रश्‍नांश (ख) की सूची में किन-किन हितग्राहियों के जाति प्रमाण-पत्र विभागीय नीति/निर्देश अनुसार हैं?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति वर्ग के 543 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1473 कृषकों को तथा वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति वर्ग के 32 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 26 कृषकों को ड्रिप का अनुदान दिया गया है। (ग) जाति प्रमाण संबंधी विभागीय नीति निर्देश जारी नहीं हुये हैं। उत्‍तरांश (ख) के सभी हितग्राहियों के जाति राजस्‍व रिकॉर्ड एवं ग्राम पंचायत से प्राप्‍त अनुमोदन अनुसार हैं।

परिशिष्ट - ''एक''

भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुलिया का निर्माण

[लोक निर्माण]

2. ( *क्र. 3175 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भीकनगांव जनपद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नुरियाखेड़ी से मेहत्याखेड़ी के मध्यम मार्ग का निर्माण, डामरीकरण कार्य विभाग द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो इस मार्ग के बीच नालों पर पुलिया निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया है? (ख) क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर. बनाकर शासन स्तर पर स्‍वीकृति हेतु भेजी गयी है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं हुई है? कहाँ पर लंबित है? यदि नहीं, भेजी तो क्या कारण है? (ग) क्या उपरोक्त मार्ग की पुलिया निर्माण की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा डी.पी.आर. बनवाने एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी, जिससे ग्रामीणजनों को सुविधा प्राप्त हो सके?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। वार्षिक संधारण के अंतर्गत नवीनीकरण का कार्य किया गया है, नवीनीकरण कार्य में पुलियाओं का निर्माण नहीं कराया जाता है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं होने से कार्यवाही संभव नहीं है।                             (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर अनुसार।

लेबड से मुलथान फोरलेन मार्ग की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

3. ( *क्र. 1603 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.एच. 31 लेबड से मुलथान फोरलेन मार्ग का बी.ओ.टी. के आधार पर निर्माण किस वर्ष पूर्ण होकर वाहनों से टोल वसूली प्रारंभ हुई तथा किस समयावधि तक टोल वसूली की जावेगी? (ख) क्‍या टोल वसूली अवधि में उक्‍त मार्ग का संधारण टोल वसूली करने वाली कंपनी द्वारा किया जाना अनुबंध की शर्तानुसार अनिवार्य किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो उक्‍त मार्ग के निर्माण के पश्‍चात् से कब-कब किस हिस्‍से का संधारण किया गया तथा कितनी बार मार्ग पर पूर्ण डामरीकरण किस दिनांक को किया गया? (घ) समय-समय पर समाचार पत्रों में इस मार्ग के टूट-फूट की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने तथा वर्तमान में भी कई स्‍थलों पर मार्ग के टूट-फूट की स्थिति में ही होने पर, विभाग द्वारा संबंधित कंपनी के विरूध्‍द क्‍या कार्यवाही की गई? (ड.) क्‍या मार्ग के पूर्णरूपेण मरम्‍मत नहीं किये जाने तक गड्ढों भरी सड़क से गुजरने वाले वाहनों को टोल शुल्‍क में रियायत दिये जाने हेतु विभाग पहल करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लेबड से जावरा फोरलेन मार्ग का बी.ओ.टी. के आधार पर वर्ष 2011 में पूर्ण होकर वाहनों से टोल वसूली प्रारंभ की गई है तथा मार्ग की कन्‍शेसन अवधि 25 वर्ष है। (ख) जी हाँ। (ग) मार्ग निर्माण के पश्‍चात् मार्ग को अनुबंध के विभिन्‍न प्रावधानों अनुसार निर्धारित समय-सीमा में संधारित किये जाने का उत्‍तरदायित्‍व निवेशकर्ता कंपनी का है। मार्ग के कुछ भाग में निवेशकर्ता कंपनी द्वारा रिन्‍यूअल कार्य किया गया है। पूर्ण डामरीकरण नहीं किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) मार्ग के विभिन्‍न स्‍थानों पर क्षतिग्रस्‍त हो जाने के कारण निवेशकर्ता कंपनी को मार्ग का संधारण अनुबंध के प्रावधान अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। (ड.) जी नहीं। मार्ग पर गड्ढे नहीं हैं, अपितु कुछ स्‍थानों पर सतह असमतल हुई है। निवेशकर्ता कंपनी को टोल वसूलने के अधिकार सड़क निर्माण एवं अनुबंधानुसार मरम्‍मत के आधार पर दिये गये हैं, मात्र सड़क की मरम्‍मत के आधार पर नहीं। अत: टोल वसूलने के अधिकार को सीमित किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मण्‍डी बोर्ड द्वारा स्‍वीकृत सड़कें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. ( *क्र. 3194 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि मण्डी बोर्ड से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो सड़क किस मद से स्वीकृत की जाती है एवं इस योजना में किन ग्रामों को शामिल किये जाने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत कृषि मण्डी बोर्ड से कितनी सड़कें जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत की गईं हैं? राशिवार, स्थानवार, वर्षवार, कार्य पूर्णता का समय, जनपदवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं कितनी सड़कें अपूर्ण हैं, जिन सड़कों का निर्माण कार्य अपूर्ण है, वे कब तक पूर्ण हो जावेंगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मण्डी क्षेत्रों में मण्डी बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण कार्य स्‍वीकृत किया जाता है। (ख) सड़कों के निर्माण की स्‍वीकृति बोर्ड निधि तथा किसान सड़क निधि मद से आवश्‍यकता तथा राशि की उपलब्‍धता के आधार पर की जाती है, जो किसी योजना के तहत् नहीं होने से शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                                  (ग) विधान सभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत मण्डी क्षेत्र गोटेगांव (जनपद गोटेगांव) में बोर्ड निधि से प्रश्‍नाधीन अवधि के वर्ष 2015-16 में 01 सड़क कार्य मुगली से समनापुर, लंबाई 2.50 कि.मी., लागत राशि रू. 210.00 लाख की स्‍वीकृत की गई थी, जिसका निर्माण कार्य दिनांक 28.04.2017 को पूर्ण हो चुका है। (घ) उत्‍तरां‍श (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।  

शासकीय आवासों से अतिक्रमण हटाया जाना

[लोक निर्माण]

5. ( *क्र. 2796 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तारांकित प्रश्‍न क्र. 613, दिनांक 27.11.2017 के (क) के उत्‍तर में बताया गया कि 5 फिट चौड़ी गली पूर्व से ही आवागमन हेतु है तथा गली के दोनों ओर अतिक्रमण नहीं पाया गया?                                               (ख) यदि हाँ, तो भौतिक सत्‍यापन की छायाप्रति उपलब्ध करायें तथा किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया गया? उक्‍त निरीक्षण की टीप एवं निरीक्षणकर्ता का नाम एवं पद बतायें तथा निरीक्षण टीप की प्रति प्रस्‍तुत करें। (ग) उपरोक्‍त उत्‍तर में उल्‍लेखित मान. विधायक श्री लोकेन्‍द्र सिंह के पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा पारित आदेश में यह उल्‍लेख किया गया है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही कर जवाबी पत्र आवश्‍यक रूप से दिया जावे? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा मान. सदस्‍यों को जवाबी पत्र नहीं दिये जाने के लिए कौन दोषी है? क्‍या विभाग उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?                                                 (घ) क्‍या विभाग उक्‍त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे     परिशिष्‍ट-के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (1) श्री नरेन्‍द्र सिंह भलावी, अनुविभागीय अधिकारी                       (2) श्री उमाशंकर मिश्रा, उपयंत्री (3) श्री उदय नारायण वर्मा, समयपाल (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुदान वितरण में अनियमितता की जाँच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( *क्र. 3191 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2016-17 में कैलारस विकासखण्‍ड में किसानों को बन्‍डफार्मर अनुदान पर वितरण किये गये थे? यदि हाँ, तो अनुदान राशि की जानकारी देवें? (ख) विकासखण्‍ड के आर.ए.ई.ओ. समई, सुजर्मा, लाभकंद, दिपेरा, बुडसिरथरा में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किसानों को मिनीकिट, अन्‍नपूर्णा एवं बीजग्राम योजना अन्‍तर्गत कितना बीज वितरण किया गया है और बीज पर कितना अनुदान दिया गया है? योजनावार, संख्‍यावार जानकारी देवें (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) के संबंध में फर्जी तरीके से किसानों के नाम दर्शित कर लाखों रूपये की अनुदान राशि का एस.डी.ओ. कैलारस द्वारा भ्रष्‍टाचार किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन की राशि के दुरूपयोग पर कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) विकासखण्‍ड कैलारस में एस.डी.ओ. का पद स्‍वीकृत नहीं है, एस.ए.डी.ओ. का पद स्‍वीकृत है। एस.ए.डी.ओ. विकासखण्‍ड कैलारस की भ्रष्‍टाचार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्‍त होना प्रतिवेदित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर फ्लाई ओव्‍हर का निर्माण

[लोक निर्माण]

7. ( *क्र. 1777 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले के राजगढ़ कुक्षी रोड स्थित इंदौर-अहमदाबाद रोड फोर-लेन एवं                            सरदारपुर-भोपावर मार्ग पर इंदौर अहमदाबाद फोर-लेन क्रासिंग पर आये दिन हो रही दुर्घटनायें तथा इन दुर्घटनाओं में लगभग 100 से अधिक व्‍यक्तियों की मृत्‍यु हो चुकी है? इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये शासन के पास क्‍या योजना है? (ख) फोर-लेन पर क्रासिंग होने के बावजूद भी उस पर फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्‍ताव प्राक्‍कलन में निर्माण एजेंसी द्वारा क्‍यों नहीं किया गया? इस गंभीर लापरवाही के लिये कौन जिम्‍मेदार है? क्‍या जिम्‍मेदार लोगों के खिलाफ शासन कोई वैधानिक कार्यवाही करेगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) उक्‍त प्रश्‍न भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबधित है। भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्‍त उत्‍तर संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''दो''

ग्रीन कार्डधारी अध्यापकों को वेतनवृद्धि का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

8. ( *क्र. 1411 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) क्‍या मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के ग्रीन कार्डधारियों को इन्क्रीमेंट लगाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या अध्यापक संवर्ग को 6 वें वेतनमान के आदेश के पश्चात् से ग्रीन कार्डधारी अध्यापकों को इन्क्रीमेंट बंद कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो शासन के किस आदेश से? उस आदेश की प्रति उपलब्ध करावें

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                                                (ख) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍िथत नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तीन''

प्राचार्य शा.उ.मा.वि. ईशानगर के विरूद्ध जाँच/कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

9. ( *क्र. 527 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुक्‍त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/स्‍था.-1/सत/सी/वि.स./ छतरपुर/2017/2558, दिनांक 29.11.2017 के अनुसार संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर को जाँच कर दोषी व्‍यक्ति को चिन्हित कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने का कार्य सौंपा गया था? (ख) क्‍या संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर द्वारा पत्र क्रमांक/वि.स./शिक्षा/2017/5027, दिनांक 30.11.2017 द्वारा तीन सदस्‍यीय जाँच कमेटी का निर्माण कर जाँच करवायी गयी थी?                                       (ग) क्‍या जाँच कमेटी द्वारा राशि 14,09,022/- के अनाधिकृत आहरण एवं गलत भुगतान के लिये तत्‍कालीन प्राचार्य शास. उच्‍च. माध्‍य. विद्यालय ईशानगर जिला छतरपुर म.प्र. श्री हरीश कुमार रैकवार को उत्‍तरदायी पाते हुये पत्र क्रमांक/जाँच/वि.स./2017/6779, दिनांक 05.12.2017 संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार संयुक्‍त संचा‍लक ने प्रकरण आयुक्‍त लोक शिक्षण भोपाल को भेजा, किन्‍तु आज दिनांक तक दोषी प्राचार्य श्री हरीश कुमार रैकवार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्‍त संबंध में दोषी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक 340, दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री हरीश कुमार रैकवार, प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दिमनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

10. ( *क्र. 3243 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.डब्‍ल्‍यू.डी. विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के मरम्‍मत करने के क्‍या नियम हैं? क्‍या इस हेतु शासन द्वारा कोई गाइड लाईन है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति दी जावे? (ख) क्‍या विगत 2 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में विभाग द्वारा निर्धारित गाईड-लाईन के अनुसार विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में सड़कों की मरम्‍मत कराई गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण बतावें (ग) क्‍या विगत 02 वर्षों में जिला प्रशासन (पी.डब्‍ल्‍यू.डी.) द्वारा प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार भ्रमण कर निर्मित रोडों का निरीक्षण किया गया? यदि हाँ, तो किस मार्ग पर किन अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया? (घ) उपरोक्‍तानुसार जिन रोडों की मरम्‍मत की गई उन रोडों के नाम बतायें एवं कितनी रोड मरम्‍मत हेतु शेष हैं? उनकी मरम्‍मत कब तक करा दी जायेगी।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कोई निर्धारित नियम परिभाषित नहीं हैं, किन्‍तु सड़कों की मरम्‍मत का कार्य भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी मापदण्‍ड एवं आई.आर.सी. में उल्‍लेखित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यकतानुसार एवं उपलब्‍ध संसाधन एवं बजट में उपलब्‍ध आवंटन अनुसार मरम्‍मत कार्य किये जाते हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। आवश्‍यकतानुसार मरम्‍मत कराई गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत दिमनी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मुरैना-अम्‍बाह-पोरसा मार्ग का भ्रमण समय-समय पर संभागीय प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक एवं प्रबंधक द्वारा किया गया। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।                          (घ) म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत दिमनी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले                                               मुरैना-अम्‍बाह-पोरसा मार्ग की मरम्‍मत कराई गई है, वर्तमान में इसके बी.टी. नवीनीकरण कार्य के पूर्व चिन्हित स्‍थानों पर नये गड्ढों की मरम्‍मत लगभग 8 माह में पूर्ण हो जावेगी। पेच रिपेयर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' तथा नवीनीकरण से मरम्‍मत की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है। मरम्‍मत हेतु शेष सड़कों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

मुलताई-भैसदेही मार्ग में विद्युत लाईन की शिफ्टिंग

[लोक निर्माण]

11. ( *क्र. 3284 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुलताई-भैसदेही निर्माणाधीन मार्ग में बिजली की लाईन शिफ्ट करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्‍त कार्य को किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्‍या लाईन शिफ्टिंग के कार्य को करने वाली एजेंसी द्वारा लाईन शिफ्टिंग का कार्य गुणवत्‍तापूर्ण एवं मापदण्‍डों के अनुसार किया जा रहा है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार क्‍या लाईन को शिफ्ट कर लोगों के मकानों के ऊपर से ले जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो एजेंसी द्वारा ग्राम सिरडी एवं अन्‍य घरों के ऊपर से लाईन क्‍यों ले जायी जा रही है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार उक्‍त शिकायतों का निराकरण न करने वाले दोषी अधिकारियों पर कब तक क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी, संभाग क्र. 2 भोपाल के अंतर्गत हिना कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी भोपाल द्वारा किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। ग्राम सिरडी एवं अन्‍य घरों के ऊपर से लाईन नहीं ले जायी जा रही है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राष्‍ट्रीय राजमार्ग 12 के निर्माण की जाँच

[लोक निर्माण]

12. ( *क्र. 3080 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मण्‍डला जिला अंतर्गत नगर परिषद भुआ-बिछिया क्षेत्रांतर्गत एन.एच. 12 ए राष्‍ट्रीय राजमार्ग में बंजारी से भंडगा तक दोनों ओर नल-जल योजना की मेन पाईप लाईन मे. दिलीप बिल्‍डकॉन कंपनी द्वारा डाली जानी थी? (ख) क्‍या नगरवासियों की मौखिक शिकायत पर निर्माण एजेंसी द्वारा रातोरात चोरी छिपे पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत नगरवासियों द्वारा एस.डी.एम. बिछिया को कलेक्‍टर मण्‍डला के नाम से ज्ञापन सौंप कर उक्‍त की गई शिकायत की जाँच करने हेतु आग्रह किया गया है एवं जानकारी प्राप्‍त होने पर निकाय अध्‍यक्ष द्वारा परिषद के पदाधिकारियों एवं अमले के साथ मौके पर K-7 (100 mm) के पाईप पाये गये जबकि नई पाईप लाईन के पाईप प्राक्‍कलन अनुसार K-9 (100 mm) के डाले जाने थे, जिसकी सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी, बिछिया द्वारा पंचनामा तैयार कर पाईप जप्‍त किये गये हैं?                                            (ग) यदि हाँ, तो मे.दिलीप बिल्‍डकॉन द्वारा पूर्व प्रस्‍तुत प्राक्‍कलन के विपरीत ये कार्य किसकी सहमति/ आदेश के द्वारा रातोंरात किये जा रहे थे? क्‍या इसकी जाँच हेतु जिला प्रशासन अथवा स्‍थानीय स्‍तर पर कोई कार्यवाही की है? इस अवैधानिक कृत्‍य पर भुगतान कब और कैसे कितना किया गया और क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार नागरिकों के मूलभूत सुविधा की दृष्टि से बिछिया नगर निकाय में पाईप लाईन प्राक्‍कलन के विरूद्ध क्‍यों डाली जा रही थी? दोषी के विरूद्ध अब तक क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? कार्यवाही कब पूर्ण की जावेगी, जानकारी जाँच प्रतिवेदन सहित प्रस्‍तुत करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुविभागीय अधिकारी बिछिया अथवा कलेक्टर मंडला को नगरवासियों द्वारा की गई शिकायत विषयक जानकारी विभाग में उपलब्ध न होकर, सबंधित नहीं है। कोई भी कार्य चोरी छुपे या रातोरात नहीं किया गया है। के-7 अथवा के-9 पाइप के विशेष विवरण (स्पेसिफिकेशन) अनुसार, दाब अनुसार के-7 अथवा के-9 पाइप का उपयोग किया जाता है। उक्त कार्य में के-9 पाइप के साथ-साथ कुछ पाईप के-7 के भी डाले गये। कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडला, नगर परिषद बिछिया तथा मार्ग निर्माण हेतु नियुक्त अथॉरिटी इंजीनियर की देखरेख में सम्पन्न कराया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पाइप जब्ती अथवा पंचनामा विषयक जानकारी विभाग में अप्राप्त है। (ग) जी नहीं। विवरण उत्‍तरांश () अनुसार। कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर परिषद बिछिया तथा अथॉरिटी इंजीनियर की देख-रेख में कराया गया है। विभाग को जिला प्रशासन अथवा स्थानीय स्तर पर जाँच अथवा कार्यवाही की सूचना नहीं है। अनुबंधक को दो बार दिनांक 31.03.2017 को रू. 74.29 लाख तथा दिनांक 21.06.2017 को रू. 73.05 लाख का भुगतान किया गया है। किये गये कार्य का भुगतान मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिछिया एवं सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सत्यापन के उपरान्त मानदण्डों के अनुरूप पाये जाने के उपरान्त किया गया है। (घ) कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर परिषद बिछिया तथा अथॉरिटी इंजीनियर की देख-रेख में भारतीय मानक अनुसार उचित गुणवत्ता का कराया गया है, चूंकि कार्य मानक स्तर का किया गया है, अतः दोषी होने अथवा कार्यवाही एवं जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

13. ( *क्र. 3224 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 04.01.2018 को रीवा जिले में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण द्वारा संचालित योजनाओं के द्वारा किसानों को देने वाले लाभ व अन्‍य की जानकारी चाही गई है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक जानकारी क्‍यों नहीं दी गई है, जानकारी कब तक प्रदान की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में जानकारी न देने के लिये कौन अधिकारी दोषी है, उसके विरूद्ध कौन सी दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में दी गई जानकारी में हुए भ्रष्‍टाचार के लिये कौन दोषी है, भ्रष्‍ट अधिकारी के विरूद्ध कौन सी दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नकर्ता को जानकारी कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला रीवा के पत्र क्रमांक 1105, दिनांक 22.02.2018 द्वारा पंजीकृत पत्र के माध्‍यम से भेजी गई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                           (ग) उत्‍तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नकर्ता को दी गई जानकारी में अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जुन्‍नारदेव के व्‍यवहार न्‍यायालय में न्‍यायाधीशों की पदस्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

14. ( *क्र. 1635 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उच्‍च न्‍यायालय, मध्‍यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी 4666-तीन-10-47/78 सात दिनांक 18.11.2016 के द्वारा सारणी के बिन्‍दु 11 में जुन्‍नारदेव के व्‍यवहार न्‍यायालय में अपर जिला न्‍यायाधीश, सिविल न्‍यायाधीश प्रथम एवं द्वितीय वर्ग को बैठने के निर्णय हुये थे? (ख) यदि हाँ, तो इस अधिसूचना को किस कारण निरस्‍त किया गया है? (ग) आदिवासी/ग्रामीणों को न्‍याय हेतु दूरस्‍थ न जाना पड़े इस हेतु प्रश्नांश (क) पुन: बहाल किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त अधिसूचना निरस्त नहीं की गई। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

शाजापुर मुख्‍यालय अंतर्गत मार्ग का दोहरीकरण

[लोक निर्माण]

15. ( *क्र. 975 ) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 1595, दिनांक 04.12.2017 में बताया गया है कि जिला मुख्‍यालय शाजापुर व्‍हाया सतगाँव-बिजाना से चौमा मार्ग कुल लम्‍बाई 29.1 कि.मी. के दोहरीकरण का प्रस्‍ताव प्राक्‍कलन राशि रु. 2950.08 लाख का मण्‍डल कार्यालय उज्‍जैन में परीक्षणाधीन है? (ख) क्‍या उक्‍त मार्ग का दोहरीकरण/उन्‍नयन हेतु सर्वे के निर्देश दिये गये हैं? (ग) क्‍या वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में उक्‍त मार्ग के दोहरीकरण की प्रशासकीय स्‍वीकृत प्रदान होगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उक्‍त मार्ग के दोहरीकरण की स्‍वीकृति की समयावधि बतलाएं।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धतानुसार स्‍वीकृति हेतु विचार किया जा सकेगा। (घ) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

शाला भवन के निर्माण की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

16. ( *क्र. 1267 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत शासकीय हाई स्‍कूल भाटखेड़ा, दिलावरी, भानपुरा एवं गोघटपुर ऐसे हाई स्‍कूल हैं, जिनका हाईस्‍कूल में उन्‍नयन हुए काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उक्‍त हाई स्‍कूल शालाओं का स्‍वयं का भवन नहीं है। यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त हाईस्‍कूलों के छात्र-छात्राओं का अध्‍यापन कार्य माध्‍यमिक एवं प्राथमिक शाला के भवनों में कराया जा रहा है, जिसमें निरंतर अध्‍ययन कार्य बाधित होकर बच्‍चों की बैठक व्‍यवस्‍था भी प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त हाई स्‍कूल शालाओं के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन छात्र-छात्राओं के भविष्‍य को दृष्टिगत रखते हुये उक्‍त हाईस्‍कूल शालाओं के भवन निर्माण की स्‍वीकृति मुख्‍य बजट                                    वर्ष 2018-19 में प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो उक्‍त समस्‍या के निराकरण के लिये शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। उक्त हाई स्कूल माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला के भवनों में संचालित हो रहे हैं। (ख) जी हाँ। उक्‍त भवनों का निर्माण बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करता है।

नलकूप खनन हेतु अनुदान राशि का वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

17. ( *क्र. 1007 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य पोषित नलकूप खनन योजना के तहत प्रदेश की सहायता निधि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अनुदान स्‍वीकृत करने का प्रावधान है? प्रावधानों/निर्देशों की जानकारी उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना अनुदान राज्‍य शासन द्वारा आवंटित किया गया था? कितने कृषकों ने नलकूप खनन के लिये अनुदान हेतु आवेदन किया था? जानकारी वर्षवार, ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍या सहित बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में बतायें कि आवेदक कृषकों में से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कृषकों को उक्‍त अवधि में कितना-कितना अनुदान स्‍वीकृत किया गया? ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी सहित स्‍वीकृत अनुदान राशि, नलकूप खनन स्‍थान सहित जानकारी देवें?                                                     (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार दर्शित वर्षों में उक्‍त मद की कितनी राशि लेप्‍स हुई अथवा समर्पित की गई? जानकारी वर्षवार उपलब्‍ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। प्रावधानों/निर्देशों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ के अंतर्गत जिला स्‍तर से अनुदान हेतु आवंटित लक्ष्‍य की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक 63 कृषकों द्वारा नलकूप खनन हेतु आवेदन किया गया, वर्षवार ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍या सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।                                              (ग) उक्‍त अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 27 कृषकों को राशि रू. 9.74 लाख अनुदान स्‍वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायतवार कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी सहित स्‍वीकृत अनुदान राशि, नलकूप खनन स्‍थान सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश अनुसार उक्‍त मदों में अनुदान राशि विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन नहीं दिया जाता है। जिला स्‍तर पर विकासखण्‍डवार आवंटन का विभाजन किया जाता है। उक्‍त वर्ष में कोई भी राशि लेप्‍स/स‍मर्पित नहीं की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के विरूद्ध जाँच/कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

18. ( *क्र. 1516 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पद पर दिनांक 04.08.2005 से 15.05.2006 एवं 11.04.2010 से 28.04.2010 तक तथा 07.01.2015 से 05.03.2015 तक वर्तमान अवधि में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी की कुल कितनी शिकायतें हुईं तथा उक्‍त अवधि में कितनी बार निलं‍बित हुआ? निलंबन आदेश एवं शासन विभाग को प्राप्‍त शिकायतों और उन पर की गयी कार्यवाही की प्रति के साथ जानकारी देवें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) की अवधि एवं अधिकारी को कक्षा 5 वीं, 8 वीं के परीक्षा में व्‍यापक गड़बड़ी करने पर निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या निलंबन उपरांत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जाँच पूरी होने के उपरांत बहाल किया गया था? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। यदि समय पर आरोप पत्र जारी न होने के कारण स्‍वमेव बहाल होकर कार्य में उपस्थित हो गया था तो उक्‍त प्रकरण में पुन: निलंबित कर उस प्रकरण की जाँच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्‍या कारण है तथा ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही के क्‍या नियम हैं? नियम की प्रति के साथ जानकारी दें                                                       (ग) प्रश्नांश (क) के अवधि के अधिकारी का उक्‍त अवधि में मूल पद क्‍या था तथा उसका कितनी बार रीवा जिले एवं जिले से बाहर स्‍थानांतरण किया गया है? किन-किन आदेशों का पालन किया, किन किन का नहीं? आदेश प्रति के साथ जानकारी देवें। क्‍या उक्‍त भ्रष्‍ट अधिकारी की नियुक्ति रीवा जिले के लिए ही की गयी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के वर्तमान अधिकारी स्‍थानांतरण में हैं तो इसे भारमुक्‍त क्‍यों नहीं किया जा रहा है? जिला पंचायत की उपाध्‍यक्ष एवं शिक्षा समिति के अध्‍यक्ष से कई बार अभद्र व्‍यवहार किये जाने तथा जिला शिक्षा समिति में उपस्थित नहीं होने वाले ऐसे अधिकारी को प्रशासनिक पद भार में रखने का क्‍या औचित्‍य है? इन्‍हें कब तक हटा देंगे? इस संबंध में शिक्षा समिति में पारित निंदा प्रस्‍तावों एवं उपाध्‍यक्ष जिला पंचायत द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रति एवं उस पर की गयी कार्यवाही की प्रति देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी नहीं, अपितु विभागीय जाँच संस्थित की गई थी, संचालनालय के आदेश दिनांक 07.07.2012 द्वारा विभागीय जाँच में आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण समाप्त किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आदेश संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) की अवधि 04.08.2005 से 15.05.2006 एवं 11.04.2010 से 28.04.2010 में मूल पद प्राचार्य, उमावि. था। प्राचार्य पद पर रहने के दौरान ही संचालनालय के आदेश क्रमांक 1076- 77 दिनांक 13.07.2012 द्वारा                    श्री बृजेश मिश्रा, कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा संभाग का स्थानान्तरण प्राचार्य, शास.उमा.वि. पिण्डरा जिला सतना (जिले से बाहर) किया गया तथा इस आदेश का पालन श्री मिश्रा द्वारा किया गया। दिनांक 07.01.2015 से 05.03.2015 की अवधि में मूल पद उप संचालक था। जी नहीं। आदेश संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 09.02. 2018 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के पद पर श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी, को पदस्थ किये जाने से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण दिनांक 15.2.2018 से श्री मिश्रा,को जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के सौपें गये अतिक्ति प्रभार से मुक्त किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।  

परिशिष्ट - ''चार''

मेन केनाल से दीवानचन्‍द का डेरा तक मार्ग निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

19. ( *क्र. 441 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने दिनांक 25.06.2017 को श्‍योपुर जिले में प्रवास के दौरान मेन केनाल से ग्राम दीवानचन्‍द का डेरा तक वर्तमान तक आवागमन में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु इस मार्ग का निर्माण कराने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई थी। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए इस मार्ग का निर्माण कराने की घोषणा माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने की थी। (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त घोषणा के क्रियान्‍वयन हेतु क्‍या ई.ई. लो.नि.वि. श्‍योपुर ने उक्‍त मार्ग की डी.पी.आर. तैयार कर शासन को स्‍वीकृति हेतु भेज दी है व कब? यदि नहीं, तो कब तक भेजी जावेगी? इसकी लागत भी बतावें। (ग) क्‍या उक्‍त डी.पी.आर. भेजने में विलंब के कारण उक्‍त घोषणा के क्रियान्‍वयन में विलम्‍ब की स्थिति निर्मित हो रही है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त घोषणा का प्राथमिकता से क्रियान्‍वयन कराने हेतु उक्‍त मार्ग की डी.पी.आर. शीघ्र मंगवाएगा तथा इसे वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करके शीघ्र स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं, अपितु मुख्‍य अभियंता ग्‍वालियर द्वारा दिनांक 11.01.2018 को प्रमुख अभियंता कार्यालय को डी.पी.आर. प्रस्‍तुत। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। रू. 130.73 लाख। (ग) जी नहीं। (घ) विभाग की स्‍थायी वित्‍तीय समिति की 171 वीं बैठक के एजेण्‍डा में सम्मिलित। अनुपूरक बजट वर्ष 2018-19 में सम्मिलित होने के उपरांत स्‍वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

20. ( *क्र. 3045 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कसरावद मुख्‍य मार्ग औझरा से औझरा टाण्‍डा मार्ग, अदलपुरा बिटनेरा से सहेजला व्‍हाया बडिया मार्ग, मछलगांव से सहेजला मार्ग, बामखल आवरकच्‍छ से रामपुरा 3.20 कि.मी. मार्ग, कोडापुरा (लोहारी) से सोनखेड़ी 3.82 कि.मी. मार्ग, सिपटान मुख्‍य मार्ग से भुलगांव 1.50 कि.मी., भनगांव से कवडी 3.50 कि.मी. मार्ग, रसवा से डाबरी 6.50 कि.मी. मार्ग, टेमरनी से सिनगुन मार्ग एवं कसरावद खरगोन मार्ग (जायसवाल ढाबे) से नवलपुरा तक के उक्‍त मार्गों के निर्माण कार्य किये जाने हेतु वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त निर्माण कार्यों के प्रस्‍ताव किस-किस दिनांक को प्राप्‍त हुए तथा वर्तमान में उनकी अद्यतन स्थिति क्‍या है? उक्‍त मार्गों के निर्माण कार्य आज दिनांक तक नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित मार्गों की वस्‍तुस्थिति प्रश्‍नांकित दिनांक तक में क्‍या है? मार्गवार जानकारी दें। (घ) उक्‍त निर्माण कार्यों के संबंध में विगत 3 वर्षों में प्रश्‍नकर्ता के कितने पत्र विभाग को प्राप्‍त हुए तथा तत्‍संबंध में प्रश्‍नांकित दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें (ड.) उक्‍त मार्गों के निर्माण कार्यों की कब तक स्‍वीकृति जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिए जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

सागर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत भवन एवं बाउण्‍ड्रीवॉल विहीन विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

21. ( *क्र. 370 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) सागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने हायर सेकेण्‍डरी एवं हाई स्‍कूल संचालित हैं? इन विद्यालयों में से कितनों के स्‍वयं के भवन हैं एवं कितने भवन विहीन हैं, जिन विद्यालयों के स्‍वयं के भवन हैं, उनमें से कितने बाउण्‍ड्रीवॉल विहीन हैं? (ख) भवन विहीन हायर सेकेण्‍डरी एवं हाई स्‍कूल किन वैकल्पिक भवनों में संचालित हो रहे हैं? शासन सागर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भवन विहीन एवं बॉउण्‍ड्रीवॉल विहीन विद्यालयों को कब तक उक्‍त सुविधा उपलब्‍ध करा देगा? (ग) क्‍या अनुसूचित जाति बाहुल्‍य क्षेत्र में स्‍थापित हाई स्‍कूल काकागंज एवं हाई स्‍कूल बिट्ठलनगर में स्‍वयं के भवन एवं बाउण्‍ड्रीवॉल न होने के कारण विद्यार्थियों के मध्‍य सदैव ही असुरक्षा का वातावरण बन रहा है? यदि हाँ, तो शासन कब तक प्राथमिकता से इन विद्यालयों में भवन एवं बाउण्‍ड्रीवॉल                                    स्‍वीकृत करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सागर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 13 (06 हाई स्कूल एवं 07 हायर सेकेण्डरी स्कूल) संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। भवन विहीन तथा बाउण्ड्रीवॉल विहीन शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ख) भवन विहीन हाई स्कूल शा. माध्यमिक शालाओं के भवनों में संचालित हो रही है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। भवन विहीन स्कूलों के लिए भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (ग) विद्यालय के प्राचार्य एवं स्टॉफ द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु विशेष सजगता बरती जाती है। भवन निर्माण एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट - ''पाँच''

पंधाना से रूस्‍तमपुर रोड़ का मरम्‍मतीकरण

[लोक निर्माण]

22. ( *क्र. 2415 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पंधाना अन्‍तर्गत, पंधाना से रूस्‍तमपुर रोड वारंटी पीरियड में है? (ख) यदि हाँ, तो मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होकर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्‍त होने के बावजूद मार्ग का दुरूस्‍तीकरण/डामरीकरण क्‍यों नहीं कराया गया, जबकि‍ प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को एक से अधिक बार लिखित में अवगत कराने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, उक्‍त मार्ग से लगभग 40 से 50 गांवों के लोग पंधाना से डुल्‍हार होते हुऐ रूस्‍तमपुर 5 कि.मी. का अतिरिक्‍त फेरा लगाकर प्रतिदिन आना जाना करते हैं।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। उक्‍त मार्ग कुछ स्‍थानों पर क्षतिग्रस्‍त है। पूर्व ठेकेदार द्वारा मार्ग का कुछ भाग अधूरा छोड़ा गया है, जिसके विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही करते हुए हर्जे-खर्चे पर दूसरा ठेका माह मई 2016 में तय किया गया है, परन्‍तु द्वितीय ठेकेदार द्वारा शेष कार्य एवं क्षतिग्रस्‍त हिस्‍से का संधारण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिसे पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को बार-बार लिखा गया है, परन्‍तु अभी तक कार्य नहीं किया गया है। अत: अनुबंध की धाराओं के अंतर्गत द्वितीय ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। संबंधित कार्यपालन यंत्री को विभागीय गैंग के माध्‍यम से मार्ग पर संधारण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मार्ग पर यातायात निर्बाध रूप से जारी है।

फसल बीमा के रूप में किसानों से ली गई प्रीमियम राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( *क्र. 3302 ) श्री रमेश पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ 2016, रबी 2017 एवं खरीफ 2017 में कितने किसानों से कितनी प्रीमियम राशि ली गई? किसान संख्‍या, प्रीमियम राशि सहित तहसीलवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) बीमा कंपनियों द्वारा इस प्रीमियम जमा प्राप्ति संबंधी पत्र/रसीद दस्‍तावेज जो विभाग को दिए गए, की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (तीनों सीजन की)? (ग) कितनी बीमा क्‍लेम राशि प्रश्नांश (क) अनुसार लंबित है? तहसीलवार जानकारी देवें (घ) इसका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 मौसम में बड़वानी जिले की तहसीलवार बीमा आवरण की प्रावधिक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। खरीफ 2017 मौसम हेतु तहसीलवार बीमा आवरण की जानकारी बीमा कंपनी द्वारा संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) खरीफ 2016 मौसम में बड़वानी जिले की तहसीलवार बीमा आवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। बीमा कंपनी के अनुसार उक्‍त जानकारी प्रावधिक है। बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से बीमांकन की त्रुटियां संशोधित की जा रही हैं, अत: कुछ बैंकों से बीमांकन में त्रुटि सुधार उपरांत आंकड़ों में संशो‍धन संभावित है। रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकडे बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात् प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किये जाने का प्रावधान है। शेष जानकारी बीमा कंपनी द्वारा एकत्रित की जा रही है।                                         (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार।

भावांतर योजना में न्‍यूनतम खरीदी भाव का निर्धारण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

24. ( *क्र. 2890 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत भावांतर योजना में प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों के पंजीकरण हुये? (ख) भावांतर योजना से प्रश्‍न दिनांक तक लाभांवित होने वाले किसानों की संख्‍या तथा उन्‍हें कुल प्राप्‍त अंतर राशि बतावें। (ग) भावांतर योजना के तहत कौन-कौन सी फसल है तथा उस फसल पर मिलने वाले भावांतर का सूत्र (फार्मूला) क्‍या है? (घ) खरीफ 2017 हेतु फसलों के मॉडल रेट की जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में 41880 किसानों के पंजीयन हुए हैं। (ख) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत 16 अक्‍टूबर, 2017 से 31 दिसम्‍बर, 2017 तक चयनित फसलों को मण्डी प्रांगण में विक्रय करने वाले सिवनी जिले के 18551 किसानों को दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में भावांतर की राशि रूपए 45,97,54,732/- जिला कलेक्‍टर द्वारा उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है। (ग) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत मक्‍का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, तिल एवं रामतिल फसलें शामिल हैं। इन फसलों पर मिलने वाली भावांतर राशि की गणना का सूत्र (फॉर्मूला) इस प्रकार है, योजना अंतर्गंत निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पंजीकृत किसान द्वारा बेची गयी फसल की विक्रय दर समर्थन मूल्‍य से कम, किन्‍तु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होल-सेल) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होल-सेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा, परंतु किसी उत्‍पाद का मॉडल (होल-सेल) विक्रय दर (तीन राज्‍यों का औसत) यदि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर रहे तो उक्‍त फसल उत्‍पाद के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जावेगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या बराबर हुई तो भी योजना का लाभ देय नहीं होगा। (घ) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक चार बार मॉडल रेट घोषित किये गये हैं, जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ:''

राघौगढ़-आरोन विकासखण्‍ड में भूमि संरक्षण के कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( *क्र. 3272 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग में लघुत्‍तम सिंचाई योजनाओं तथा माइक्रो एरिगेशन टैंक, परकोलेशन टेंक/तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों? कब से ये काम बंद है? बंद करने का कारण बतायें। (ख) विभाग में भूमि संरक्षण के लिये कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्‍थ हैं? उनके अब क्‍या कार्य और दायित्‍व हैं? (ग) राघौगढ़-आरोन विकासखण्‍ड में वर्ष 2015-16, 2016-17 और                                  2017-18 में प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा भूमि संरक्षण के कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं और                          कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? उनके नाम, लागत सहित बतावें (घ) राघौगढ़-आरोन विकासखण्‍ड में भूमि संरक्षण के कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर कितने अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाहियां कब से लंबित हैं? कौन-कौन से अधिकारियों को दोषी पाया गया और कौन-कौन को दोषमुक्‍त किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विभाग में लघुत्‍तम सिंचाई योजनाओं तथा माइक्रो एरिगेशन टैंक, परकोलेशन टैंक/तालाबों का निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 से नहीं करवाया जा रहा है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा विभिन्‍न प्रकार के (सिंचाई तालाब, परकोलेशन तालाब, स्‍टॉपडेम आदि) निर्माण कार्यों के संबंध में कृषि विभाग के अंतर्गत इतने वृहद स्‍तर के निर्माण कार्य हेतु सक्षम तकनीकी अमला नहीं होने से इस योजना अंतर्गत कार्य की राशि जल संसाधन विभाग को हस्‍तांतरित कर उनके संपूर्ण तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया अंतर्गत क्रियान्वित करने की पद्धति पर कार्य किया जावे, इस कारण वर्तमान में सिंचाई तालाब, परकोलेशन तालाब, स्‍टॉपडेम आदि निर्माण कार्य नहीं किये जा रहे हैं। (ख) विभाग में कार्यपालिक एवं अकार्यपालिक संवर्ग में अधिकारी कर्मचारी पदस्‍थ हैं, पृथक से भूमि संरक्षण का कोई संवर्ग नहीं है तथा विभागीय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि संरक्षण कार्यालयों में पदस्‍थ किया जाता है। उनके कार्य एवं दायित्‍व की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है तथा उन्‍हें उनके संवर्ग अनुसार शासकीय नियमानुसार देय वेतन भत्‍तों का भुगतान किया जा रहा है। (ग) आरोन विकासखण्‍ड में वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में प्रश्‍न दिनांक तक भूमि संरक्षण का कोई कार्य नहीं कराया गया है। राघौगढ़ विकासखण्‍ड अन्‍तर्गत प्रश्‍नांकित अवधि में कराये गये कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) राघौगढ़-आरोन विकासखण्‍ड में भूमि संरक्षण कार्यों के अन्‍तर्गत किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये जाने से किसी भी अधिकारी के विरूध्‍द अनुशासनात्‍मक कार्यवाही लंबित नहीं है। कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाये जाने से दोषमुक्‍त किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सात''

 

 

 

 






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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

1. ( क्र. 1 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2016 के पश्चात्त उज्जैन संभाग के जिलों  के  कितने निजी विद्यालयों की किस-किस तरह की जाँच किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? जाँच में किन-किन विद्यालयों की किस-किस तरह की कमियां पाई गयी? कितने निजी विद्यालयों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी? जाँच अधिकारी ने जाँच में कमी के बाद कितनों को किन-किन शर्तों पर विद्यालय संचालन की छूट दी? क्या सभी विद्यालयों ने कमी की पूर्ति कर ली है? (ख) उक्‍त अवधि में उक्‍त जिलों में कितने निजी स्‍कूलों की मान्‍यता किन-किन कारणों से समाप्‍त की गयी? सूची उपलब्‍ध कराएं?                  (ग) उक्‍त जिलों में निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए भारी अनियमितता बरती जा रही हैं यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियो के खिलाफ प्रश्‍नांश (ग) जिले में उक्त अवधि में किस-किस व्यक्ति ने कब-कब कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह की शिकायत की? विभाग द्वारा उस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (घ) अप्रैल 2015 के पश्चात  मंदसौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने विद्यालयों को विभाग द्वारा किस-किस नियम के तहत मान्यता प्रदान की गयी? मान्यता प्रदान करने वाले अधिकारी के नाम सहित जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में संभाग अन्तर्गत उक्त अवधि में उज्जैन जिला अन्तर्गत एक निजी विद्यालय की सी.बी.एस.ई. बोर्ड दिल्ली द्वारा सम्बद्धता समाप्त की गई थी, जिसमें विद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश डब्ल्यू. पी.1875/2017 दिनांक 23/3/17 प्राप्त किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी, नहीं। मान्यता में अनियमितता के संबध में शिकायत संभाग/जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) 1 अप्रैल 2015 के पश्चात मंदसौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 615 विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई। कक्षा 1 से  8 तक की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की गई, नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। कक्षा 9 से 12वीं तक सत्र 2015-162016-17 की मान्यता जिला कलेक्टर एवं सत्र 2017-182018-19 की मान्यता संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा प्रदान की गई। नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। मान्यता प्रदान करने वाले अधिकारियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार

पौधे क्रय में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

2. ( क्र. 17 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ''नमामि देवि नर्मदे'' सेवा यात्रा वर्ष 2016-17 में उद्यानिकी एवं खाद्य व प्रसंस्‍करण विभाग को नर्मदा तटीय ग्रामों में फलदार पौधारोपण (वृक्षारोपण) सुनिश्चित कराने हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-65/2016/1/4 दिनांक 23.11.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा किन-किन जिलों के किन-किन नर्मदा नदी के तटीय विकासखंडों में फलदार पौधों का पौधारोपण कितनी-कितनी संख्‍या में किया गया हैं? उनमें से कितने-कतने पौधे वर्तमान में जीवित हैं और कितने पौधे किन कारणों से नष्‍ट हो गये? (ग) उक्‍त रोपित किये गये पौधों को देख-रेख/रख-रखाव/सुरक्षा आदि के लिए क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? इस हेतु अभी तक कुल कितनी राशि व्‍यय की जा चुकी है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में नर्मदा नदी के तटीय ग्रामों में रोपित किये गये फलदार पौधों की खरीदी हेतु क्‍या ई-टेण्‍डरिंग की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन एजेंसियों के टेण्‍डर कितनी-कितनी राशि के किन-किन शर्तों के साथ स्‍वीकृत किये गये? यदि बिना ई-टेण्‍डरिंग के पौधे खरीदे गये हैं तो  क्‍या यह नियमानुकूल है? यदि नहीं, तो क्‍या इस प्रकरण की जाँच करायी जाकर जाँच निष्‍कर्षों के आधार पर नियमानुसार संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन फलदार पौध रोपण हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-65/2016/1/4 दिनांक 23.11.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।              (ग) रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव हितग्राही द्वारा स्‍वयं की जानी हैं, इस हेतु राशि व्‍यय करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में फलदार पौधों की खरीदी हेतु ई-टें‍डरिंग नहीं कि गई है। विभाग द्वारा वर्ष 2016 में स्‍वीकृत दरें तत्‍समय न्‍यूनतम होने से समयाभाव के कारण भारत सरकार द्वारा अनुशंसित संस्‍था से न्‍यूनतम दर पर पौधे क्रय किये गये है। उक्‍त क्रय नियमाकूल है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''आठ''

नवीन जेल निर्माण कार्य की धीमीगति

[लोक निर्माण]

3. ( क्र. 56 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मण्‍डल ग्‍वालियर क्र. 1247 दिनांक 26.02.2015 निरीक्षण टीप का पूर्णत: पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्‍यों? प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ख) भिण्‍ड जेल में 8 नग बैरक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्‍लॉक औषधालय एवं ग्रेन स्‍टोन का निर्माण मापदण्‍ड अनुसार नहीं हो रहा है क्‍या तुडवाकर पुन: निर्माण करवाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) भिण्‍ड जेल निर्माण में 2 बैरक स्‍कूल औषधालय एडमिनिस्ट्रेटिव ब्‍लॉक एवं ग्रेन स्‍टोर का लेआउट ड्राइंग के अनुसार निर्माण कार्य हो रहा है? क्‍या फिनिशिंग की धार कोर बराबर मिल रही हैं? यदि नहीं, तो प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) नवीन जेल निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 21.04.2006 को 450.00 लाख की जारी हुई इसमें से कितनी राशि व्‍यय हो चुकी है? प्रश्‍न दिनांक तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कब तक कार्य पूर्ण होगा। कार्य की प्रगति अत्‍यंत धीमी है तथा गुणवत्‍ताहीन कार्य हो रहा है? इसके लिए कौन दोषी है, क्‍या कार्यवाही होगी? कब तक पूर्ण होगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 26.02.2015 नहीं अपितु दिनांक 26.02.2016 द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, 8 नग बैरिक एडमिनिस्‍ट्रेटिव ब्‍लॉक एवं ग्रेन स्‍टोर का कार्य मानक अनुसार कराया जा रहा है। औषधालय की ड्राईंग प्राप्‍त न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। (ग) जी हाँ, 2 नग बैरिक एडमिनिस्‍ट्रेटिव ब्‍लाक एवं ग्रेन स्‍टोर का कार्य ले आउट ड्राईंग अनुसार निर्धारित मापदण्‍डानुसार कराया जा रहा है। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) लोक निर्माण विभाग भिण्‍ड द्वारा रू. 204.27 लाख व्‍यय एवं पी.आई.यू. 218.26 लाख व्‍यय। जी हाँ, अगस्‍त-2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्‍य है। धीमी गति हेतु राशि का अनुबंधानुसार कटौत्रा किया जा रहा है। जी नहीं। कार्य मानक अनुसार होने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''नौ''

मण्‍डी बोर्ड से हुई नियुक्तियां

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. ( क्र. 83 ) श्री लखन पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मण्‍डी बोर्ड के आदेश क्र. 678 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा हटा मण्‍डी के 07 कर्मचारियों को याचिका क्र. 6486/07 एल.पी.ए. 419/2003 का हवाला देकर दिनांक 01/01/1995 से वरिष्‍ठता देने का आदेश दिया गया हैं? उच्‍च न्‍यायालय के आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावे जिसमें दिनांक 01.01.1995 से वरिष्‍ठता एवं भत्‍ते का आदेश है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्‍या प्रतिवेदन दिनांक 21/12/16 में एल.पी.ए. के विरूद्ध दायर याचिका एम.सी.सी. 1651/2005 का उल्‍लेख किया गया है जिसमें मण्‍डी के पक्ष में फैसला 2014 में हुआ है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के आदेश में पूर्व में नियुक्तियां अवैध होने के कारण मण्‍डी बोर्ड द्वारा जाँच के बाद निरस्‍त कर दी गई थी, फिर किस आधार पर वैध कर दी गई वैध आदेश कब हुआ? क्‍या आदेश के पूर्व से वेतन भत्‍ते प्राप्‍त किये जाने का भी हवाला दिया गया है फिर भी इन सभी सातों कर्मचारियों को             अलग-अलग मण्‍डी से पदस्‍थ होने के बाद भी लगभग 80.00 लाख हटा मण्‍डी से एरियर्स भुगतान किया गया? किस नियम एवं किसकी स्‍वीकृति से भुगतान किया गया? स्‍वीकृति बतावें। (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित आदेश को जारी करने के पूर्व मण्‍डी बोर्ड अध्‍यक्ष/शासन से स्‍वीकृति ली गई? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित विरूद्ध आदेश जारी करवाने में लिप्‍त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्‍त विरूद्ध आदेश निरस्‍त कर भुगतान की गई एरियर्स की क्षति राशि वसूल की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि नहीं, तो इस आधार पर हटा मण्‍डी के अन्‍य कर्मचारियों को भी लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 678 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा राज्‍य मण्‍डी बोर्ड सेवा के 04 सहायक उप निरीक्षक एवं मण्‍डी समिति सेवा के 02 लिपिक तथा 01 भृत्‍य कुल 07 कर्मचारियों को माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा एल.पी.ए. 419/2003 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2004 एवं याचिका क्रमांक 6486/2007 एवं याचिका क्रमांक 6491/2007 (एस) में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2008 के पालन में नियुक्ति आदेश दिनांक 01.01.1995 से नियमित सेवाएं मान्‍य करते हुए वरिष्‍ठता प्रदान की गई है। माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों की प्रतियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2016 में एल.पी.ए. के विरूद्ध दायर याचिका क्रमांक एम.सी.सी. 1651/2005 मण्‍डी बोर्ड के संज्ञान में नहीं लाये जाने के संबंध में संयुक्‍त संचालक, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर एवं सचिव, कृषि उपज मण्‍डी समिति हटा जिला दमोह को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 01.03.2018 को जारी किया गया है। (ग) जी हाँ, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल एवं कृषि उपज मण्‍डी समिति हटा द्वारा नियुक्तियां अनियमित होने से निरस्‍त की गई थी परन्‍तु माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा एल.पी.ए. क्रमांक 419/2003 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2004 एवं याचिका क्रमांक 6486/2007 एवं याचिका क्रमांक 6491/2007 (एस) में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2008 के आधार पर नियुक्ति दिनांक 01.01.1995 से नियमित सेवाएं मान्‍य की गई है। प्रश्‍नाधीन कर्मचारियों को कृषि उपज मण्‍डी समिति हटा से वेतन अन्‍तर की एरियर्स राशि रूपये 49,71,888/- भुगतान किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश '' में उल्‍लेखित आदेश को जारी करने के पूर्व माननीय अध्‍यक्ष, मण्‍डी बोर्ड/शासन से अनुमति इसलिये नहीं ली गई कि माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6491/2007 (एस) में दिनांक 07.04.2008 को निर्णय पारित कर प्रश्‍नाधीन कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में कृषि उपज मण्‍डी समिति हटा द्वारा पारित प्रस्‍ताव का अनुमोदन प्रबंध संचालक, मण्‍डी बोर्ड से प्राप्‍त करने हेतु आदेशित किया गया है। (ड.) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में आंचलिक संयुक्‍त संचालक, मप्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर एवं सचिव, कृषि उपज मण्‍डी समिति हटा जिला दमोह से कारण बताओ सूचना का उत्‍तर प्राप्‍त होने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

नोटरी की नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

5. ( क्र. 129 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्‍यान सिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी अभिभाषक को नोटरी के पद पर नियुक्ति की क्या-क्या आर्हताएं होना चाहिए? नियम की प्रति दी जावें। (ख) खरगोन जिले में कितने नोटरी के पद कब से रिक्त हैं? उसकी सूची देवे। (ग) नगर बड़वाह एवं सनावद में कितने अभिभाषकों द्वारा उक्‍त नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिये गए हैं? उनकी आवेदन करने की तिथि सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार इतने अधिक समय तक पद रिक्त रहने के क्या कारण रहे हैं? (ड.) क्या समय पर आवेदन करने के उपरांत भी नियुक्ति न करने के  क्या कारण रहे हैं? अब नोटरी के पद पर नियुक्ति कब तक हो जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) नियम की प्रति जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जिला-मण्‍डलेश्‍वर में 04, तहसील-खरगोन में 02, तहसील-सेंगांव में 02, तहसील भीकनगांव में 03, तहसील-कसरावद में 01, तहसील बड़वाह में 01, तहसील-महेश्‍वर में 01, तहसील-झिरन्‍या में 02, तहसील-भगवानपुरा में 01, तहसील-गोगांव में 02, इस प्रकार कुल-19 पद वर्ष 2016-17 से रिक्‍त हैं, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ग) तहसील-सनावद में नोटरी पद स्‍वीकृत नहीं है एवं तहसील-बड़वाह के संबंध में जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) पैनल प्राप्‍त नहीं होने के कारण। अब नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) पैनल अप्राप्‍त होने के कारण। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

''दी मंदसौर कमर्शियल कॉपरेटिव बैंक" का नई संस्था में संपरिवर्तन

[सहकारिता]

6. ( क्र. 134 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंदसौर की परिसमापनाधीन बैंक "दी मंदसौर कमर्शियल कॉपरेटिव बैंक" को विधिवत नई "सहकारी साख संस्था" में संपरिवर्तित किया हैं तथा क्या इस संपरिवर्तन को-एक्ट की धारा 15-16 की पालन में किया? क्या संपरिवर्तन से पूर्व RBI DICGC से स्वीकृति प्राप्त की गयी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? संस्था में परिसमापन पूर्ण हो गया या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या संपरिवर्तन से पूर्व म.प्र सरकार के गजट में इसका नोटिफिकेशन, प्रकाशन किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? संपरिवर्तन से पूर्व समस्त सदस्यों, डीपोजिटर्स को 21 दिन पूर्व विशेष साधरण सभा हेतु सूचना पत्र मय उपविधि, कार्ययोजना, लेनदारी-देनदारी के आर्थिक मूल्यांकन, आंकड़े रिपोर्ट, अंतिम ऑडिट बैलेंस, शीट दस्तावेज सहित भेजे गये थे या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या उन्हें सूचना पत्र भेज कर विकल्प दिया गया था की वे नई साख संस्था में आना चाहते हैं या नहीं, यदि नहीं, तो उनके शेयर के पैसे वापस ले जाए? उनसे ऐसी लिखित स्वीकृति प्राप्त की गयी थी या नहीं, अगर नहींकं तो क्यों नहीं? (ग) क्या संयुक्त पंजीयक के आदेश अनुसार 6 माह में अनिवार्य रूप से चुनाव कराने थे? क्या समयावधि में चुनाव हुए। चुनाव कार्यक्रम का समाचार पत्र का प्रकाशन किस दिनांक को किया गया? क्या कामकाज कमेटी समयावधि में होकर वैधानिक थी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 15 का प्रावधान सम्परिवर्तन के संबंध में आकृष्ट नहीं होते हैं एवं धारा 16 के कतिपय प्रावधान आकृष्ट होते हैं, जिनका पालन किया गया है। सम्परिवर्तन से पूर्व डी.आई.सी.जी.सी. से अनापत्ति प्राप्त होने एवं पंजीयक से अनुमति प्राप्त होने पर सम्परिवर्तन की कार्यवाही की गई। सम्परिवर्तन की कार्यवाही होने से परिसमापन का प्रश्न नहीं रहा। (ख) जी नहीं, अधिनियम में सम्परिवर्तन के संबंध में प्रश्नांश में उल्लेखित प्रक्रिया का प्रावधान नहीं होने से।        (ग) जी हाँ, जी नहीं। चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक दशपुर दर्शन में दिनांक 24.12.2017 को प्रकाशित किया गया है। निर्वाचन सम्पन्न होने तक अन्य विकल्प न होने से कामकाज कमेटी कार्यरत थी।

अंग्रेजी माध्‍यम स्‍कूलों को प्रोन्‍नत किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

7. ( क्र. 135 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला दमोह अंतर्गत वर्ष 2014-15 में इंग्लिश मीडियम स्‍कूल कक्षा 1 से 8 तक संचालित हुए थे? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? नाम, पतावार संचालन की जानकारी बतावें। (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन, स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक राशि के/शिप्रशि/2015/3970 दिनांक 23/05/2015 अंतर्गत प्रदेश में कक्षा 9वीं एवं 10वीं भी इंग्लिश मीडियम स्‍कूल जो कक्षा 8वीं तक संचालित थे, प्रोन्‍नत कर 9वीं एवं 10वीं प्रारंभ करने के निर्देश थे। यदि हाँ, तो दमोह जिले में आज दिनांक तक कक्षा 9वीं एवं 10वीं व उक्‍त आदेश में जो प्रावधान थे, पालन क्‍यों नहीं हुआ? यदि होगा तो कब तक होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं वर्ष 2015-16 में आदेश क्र. शि.प्रशि./2015/3970 भोपाल दिनांक 23/05/15 के माध्‍यम से 224 गैर आदिवासी विकासखंडों में अंग्रेजी माध्‍यम के उत्‍कृष्‍ट माध्‍यमिक विद्यालय कक्षा 6 से खोले गये थे तथा आदेश क्र.732/1132/2015/20-2 भोपाल दिनांक 21/5/2015 के माध्‍यम से जिला मुख्‍यालय से 20 कि.मी. की परिधि में कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्‍यम के प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2015-16 में पाँच विद्यालय तथा वर्ष 2016-17 में 5 अंग्रेजी माध्‍यम के प्राथ‍मिक विद्यालय पूर्व से संचालित शालाओं में प्रारंभ किये जाने के निर्देश थे। दमोह जिले में उक्‍त आदेशों के तहत खोले गये अंग्रेजी माध्‍यम के विद्यालयों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - ''दस''

कार्य की गुणवत्‍ता तथा पेटी पर काम दिये जाना

[लोक निर्माण]

8. ( क्र. 170 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) विधान सभा प्रश्‍न क्र. 810 दिनांक 27.11.2017 के प्रपत्र '''' राजनगर-डुमरा मार्ग 28.07 कि.मी. छतरपुर-राजनगर (विक्रमपुर) मार्ग 10.24 कि.मी. राजनगर बछौन मार्ग 23.85 कि.मी. सड़क निर्माण पर प्रश्‍न दिनाँक तक पृथक-पृथक रोडों पर व्‍यय किया गया, उनकी कार्यवार, राशिवार सम्‍पूर्ण विवरण दें? (ख) विभागीय अधिकारियों द्वारा किन-किन तिथियों में मिट्टी परीक्षण तथा रोड निर्माण की गुणवत्‍ता देखी गई? अवधि सहित जानकारी दें? (ग) क्‍या शासन के आदेश जारी हुए कि कार्य पेटी पर दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो किस प्रकार उक्‍त कार्य पेटी पर कम्‍पनी द्वारा दिया गया स्‍पष्‍ट करें? (घ) क्‍या विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से कार्य पेटी पर दिये गये, जिसकी जाँच विधिवत रूप से कराई जावेगी‍, जिम्‍मेदार अधिकारियों ने कब-कब टूर किये, टूर प्रोग्रामों की प्रतियाँ दें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। कंपनी द्वारा कार्य पेटी पर नहीं दिया गया है अपितु अनुबंधानुसार अनुमति प्राप्‍त कर सब कांट्रेक्‍ट किया गया है। (घ) जी नहीं। अनुबंध की शर्तों अनुसार सब कांट्रेक्‍ट की स्‍वीकृति प्रदान की गयी है, उपरोक्‍त परिप्रेक्ष्‍य में जाँच की आवश्‍यकता नहीं है। अधिकारियों द्वारा मार्ग पर किये टूर की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। टूर प्रोग्राम जारी नहीं किए गए है। अत: प्रतियां देना संभव नहीं।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

भवनों का निर्माण

[लोक निर्माण]

9. ( क्र. 171 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) छतरपुर जिले में पी.आई.यू. द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक राजनगर विधान सभा क्षेत्र के राजनगर एवं लवकुशनगर में कितने भवन स्‍वीकृत किये गये तथा कितने कार्य पूर्ण है और कितने अपूर्ण हैं? क्‍या कई भवन अपूर्ण पड़े हैं, जिनकी समयावधि शासन द्वारा निर्धारित थी? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) क्‍या भवन खराब बनाये गये, जिनकी शिकायतें की गई, ऐसे कितने प्रकरण प्रकाश में आये। (ग) क्‍या विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से घटिया निर्माण किया गया? जिसकी जाँच कराई गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक राजनगर विधानसभा क्षेत्र के राजनगर में 01 कार्य स्‍वीकृत हुआ है एवं लवकुशनगर में कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं हुआ है, राजनगर में स्‍वीकृत कार्य प्रगतिरत है एवं अनुबंधित अवधि में पूर्ण किये जाने का लक्ष्‍य है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बारह''

प्राथमिक शिक्षा से वंचित छात्र-छात्राएं

[स्कूल शिक्षा]

10. ( क्र. 190 ) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला टीकमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र जतारा के कई गांव एवं मजरा, टोलों में छात्र-छात्राओं की पर्याप्‍त संख्‍या होने के बाद भी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा प्राथमिक शालाएं क्‍यों नहीं खोली गई? (ख) क्‍या जनपद पंचायत जतारा एवं जनपद पंचायत पलेरा के कई मजरा, टोले जहां छात्र संख्‍या अधिक है छात्रों की एक कि.मी. से अधिक दूर स्‍कूल जाना पड़ता है, कई छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते है? (ग) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग ऐसे मजरा-टोलों जैसे देवी मुहल्‍ला जतारा, बड़ी तकिया जतारा, काशीपुरा खिरक पंचायत टोरिया, चौपरा खिरक पंचायत जरूवा में प्राथ.शालाएं खुलवाएंगे जिससे इन मजरा, टोलों में निवासरत छात्र-छात्राओं को स्‍कूली शिक्षा मिल सकें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जतारा के गांव मजरा टोला में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्‍ध है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित मजरा/टोले प्राथमिक शाला खोलने हेतु मापदण्‍डानुसार पात्र नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र पनागर में फसल बीमा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. ( क्र. 236 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील पनागर में वर्ष 2016-17 में कितने ऋणी एवं अऋणी कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है? संख्‍या बतावे। (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पनागर के सालीवाड़ा, मोहनिया, अंधुवा, जमतरा, परसवाड़ा फसल बीमा के लिये अधिसूचित नहीं है एवं यहां के कृषकों का फसल बीमा नहीं किया गया? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार फसलों में नुकसान होने पर मुआवजा नहीं मिलता है? (घ) यदि हाँ, तो जो ग्राम फसल बीमा के लिये अधिसूचित नहीं है, क्‍या उन्‍हें अधिसूचित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) तहसील पनागर की खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 के बीमा आवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। एग्रीकल्‍चर इन्‍श्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) उक्‍त जिले की बीमा कंपनी नियत है तथा बीमा कंपनी के अनुसार उक्‍त आंकड़ें अनंतिम हैं। (ख) ग्राम सालीबाडा प.ह.नं. 76, तहसील जबलपुर ग्राम मोहनिया प.ह.न. 20, तहसील पनागर ग्राम अंधुवा व परसवाडा प.ह.नं. 17, ग्राम जमतरा प.ह.नं. 75, तहसील जबलपुर में स्थित होना बताई। खरीफ 2016 व रबी 2016-17 मौसम हेतु राज्‍य शासन द्वारा आयुक्‍त, भू-अभिलेख से कलेक्‍टर से प्राप्‍त प्रस्‍तावानुसार जारी अधिसूचना में प.ह.नं. 1775, तहसील जबलपुर अधिसूचित नहीं है। इस कारण से इन हल्‍कों में फसल बीमा प्रावधान अनुरूप नहीं किया गया। (ग) योजना अनुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल में क्षति होने पर योजना के प्रावधानों अनुसार दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दावा गणना प्रक्रिया जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) पटवारी हल्‍का स्‍तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों का रकबा न्‍यूनतम 100 हेक्‍टे. एवं तह‍सील एवं जिला स्‍तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों का रकबा 500 हेक्‍टेयर होने पर उक्‍त फसलों को संबंधित फसल मौसम हेतु अधिसूचित किया जाता है। पटवारी हल्‍का स्‍तर, तहसील स्‍तर एवं जिला स्‍तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

प्रदेश के किसानों को फारेन स्‍टडी टूर ले जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. ( क्र. 280 ) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा फारेन स्‍टडी टूर करवाने के नियम क्‍या हैं? क्‍या प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को उन्‍नत खेती के नये गुण सिखाने हेतु फारेन स्‍टडी टूर की योजना तैयार की जाकर उन्‍हें स्‍पेन, आस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैन्‍ड, फ्रांस आदि स्‍थानों पर भेजने की योजना तैयार की गई है एवं इसका पूर्ण व्‍यय शासन करेगा? (ख) यदि वर्णित (क) हाँ तो क्‍या यह भी सही है कि विदेश जाने वाले किसानों में ऐसे कई नाम है जिनके शामिल किये जाने को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया है? यदि हाँ, तो जानकारी पूर्व सूची के आधार पर नाम, पतेवार सहित दी जावें? (ग) वर्णित (क) के  टूर पर जाने वाले कृषकों की सूची सहित जानकारी दी जावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () मुख्‍यमंत्री किसान विदेश अध्‍ययन यात्रा योजना के मार्गदर्शी दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ब्राज़ील-अर्जेंटीना, एमर्स्‍टडम-तेलअवीव, स्‍पेन-फ्रांस एवं आस्‍ट्रेलिया-न्‍यूजीलैण्‍ड भेजने की योजना तैयार की गई है। योजनांतर्गत पूर्ण व्‍यय शासन द्वारा वहन नहीं किया जाता अपितु लघु सीमांत समस्‍त वर्ग के कृषकों का 90 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बड़े कृषकों का 75 प्रतिशत एवं 5 एकड़ से बड़े सामान्‍य कृषकों को 50 प्रतिशत व्‍यय ही शासन द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। () ब्राज़ील-अर्जेंटीना के भ्रमण दल पर जाने वाले चयनित कृषकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, शेष दलों की प्रस्‍तावित चयन सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार एवं प्रतीक्षा सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पंजीकृत एवं लाभांवित कृषकों की जानकारी का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

13. ( क्र. 281 ) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? जबलपुर जिले में उक्‍त योजना अंतर्गत कितने कृषकों का पंजीयन 1 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक किया गया? (ख) वर्णित (क) की योजना अंतर्गत कृषकों की बीमा प्रीमियम पर राज्‍य शासन द्वारा अनुदान प्रदाय करने के क्‍या नियम हैं तथा नियमांतर्गत कितने कृषकों को अनुदान प्रदान किया गया? 1 जनवरी, 2015 से जबलपुर संभाग में जिलेवार जानकारी देवें? (ग) जबलपुर जिले में कितने कृषकों को वर्णित (क) की योजना का लाभ दिया गया? 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की संख्‍यात्‍मक जानकारी दी जाए? (घ) क्‍या यह सही है कि वर्णित (क) की योजना का लाभ कृषकों को न होकर बीमा कंपनियों को हो रहा है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 मौसम से प्रारंभ की गई। योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक जिला जबलपुर में बीमा आवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। बीमा कंपनी के अनुसार जानकारी अनंतिम है। (ख) रबी 2015-16 मौसम तक राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रचलन में थी जिसके तहत लघु व सीमांत कृषकों को प्रीमियम अनुदान की राशि प्रदाय की जाती थी जो कि प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत होता था एवं इस प्रीमियम अनुदान की भागीदारी केन्‍द्र व राज्‍य शासन द्वारा समान रूप से की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर और बीमांकिक प्रीमियम की दर के अन्‍तर को सामान्‍य प्रीमियम अनुदान की दर माना जायेगा जिसकी भागीदारी केन्‍द्र व राज्‍य शासन द्वारा बराबर रूप से वहन किया जायेगा, प्रीमियम अनुदान की जिलेवार की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार रबी 2014-15 मौसम से रबी 2015-16 व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2016 व रबी 2016-17 मौसम हेतु जबलपुर जिले से संबंधित क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। बीमा कम्‍पनी के अनुसार जानकारी अनंतिम है। रबी 2016-17 खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़ें बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़ें राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जायेगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किये जाने का प्रावधान है। (घ) जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र कृषकों को हो रहा है।

ग्राम पडाना में बायपास निर्माण

[लोक निर्माण]

14. ( क्र. 325 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रवासियों द्वारा भोपाल आने-जाने हेतु ग्राम पडाना के ग्रामीण आबादी के मध्य से निकलने वाले पडाना-तलेन मार्ग का अधिकांशतः उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो, क्या वाहनों की आवाजाही एवं ग्राम पडाना के मध्य से निकले संकरे पडाना-तलेन मार्ग के कारण क्या आये दिन ग्राम पडाना में जाम की स्थिती उत्पन्न नहीं होती है? (ख) क्या शासन पडाना-तलेन मार्ग पर जाम की स्थिति‍ के निदान हेतु ग्राम पडाना में बायपास निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या वर्तमान में पडाना-तलेन मार्ग काफी जीर्णशीर्ण होने की स्थिती में यात्रियों को यात्रा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या विभाग द्वारा पडाना-तलेन मार्ग के मजबूतीकरण के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो, शासन द्वारा पडाना-तलेन मार्ग का मजबूतीकरण कार्य कब तक स्वीकृत कर निर्माण कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) विभाग में उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधन के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।             (ग) जी नहीं, कुछ भाग क्षतिग्रस्‍त है। जी नहीं, प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवनों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

15. ( क्र. 336 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) बण्‍डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित ऐसे कितने हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जिनके भवन न होकर माध्यमिक शाला/प्राथमिक शाला भवन में संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नकर्ता के बण्‍डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन किस-किस वर्ष में किया गया था? (ग) क्या उक्त भवनों की स्वीकृति हेतु जिला स्तर से कोई प्रस्ताव भेजा गया या लंबित है? उक्त शालाओं के भवन की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बंडा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित 08 हाई स्कूल भवन विहीन है। उक्त स्कूल शास. माध्यमिक शाला भवन में संचालित है। कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) जिले की कार्ययोजना में प्रस्‍तावित बंडा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित 08 भवन विहीन हाईस्कूलों हेतु भवन निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट - ''तेरह''

शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में खेल गुरूओं की भर्ती

[स्कूल शिक्षा]

16. ( क्र. 371 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या सागर जिले के शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में खेल गुरू न होने से विद्यार्थियों को खेल की बुनियादी सुविधायें उपलब्‍ध नहीं हो पा रही हैं? यदि हाँ, तो क्‍या शासन खेल गुरूओं की भर्ती करने अथवा अतिथि खेल गुरूओं की व्‍यवस्‍था करने पर विचार करेगा और कब तक? (ख) क्‍या उपरोक्‍त स्‍कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से क्रीड़ा शुल्‍क लिया जाता है, परंतु सभी विद्यालयों में व्‍यवस्थित खेल मैदान नहीं है एवं पर्याप्‍त सामग्री का अभाव है? क्‍या शासन उक्‍त कमी को पूरा कराये जाने पर विचार करेगा तथा कब तक? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कितने विद्यालयों में खेल के मैदान/पर्याप्‍त खेल सामग्री उपलब्‍ध है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं, जिन शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नियमित खेल गुरू (पी.टी.आई) पदस्थ नहीं है, उन विद्यालयों में पदस्थ प्रशिक्षित शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों जिन्हें क्रीड़ा गतिविधियों की जानकारी है, को प्रभार दिया जाकर छात्र-छात्राओं को खेल की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, जिन विद्यालय में व्यवस्थित खेल मैदान नहीं है, उन विद्यालय में वैकल्पिक खेल मैदानों में छात्र-छात्राओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। खेल मैदान की सुविधानुसार विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध है। शेषाशं का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) 188 विद्यालयों में स्वंय के खेल मैदान एवं खेल सामग्री उपलब्ध है।

अध्‍यापक संवर्ग की अनुकंपा नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 416 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्‍यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा के अमल में आने के बाद क्‍या अध्‍यापक संवर्ग में रहते हुए जिनकी मृत्‍यु हो गयी है उनके स्‍थान पर अनुकंपा नियुक्ति करते समय क्‍या शासन अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित शिक्षक के मापदंड अपनाएगा।                    (ख) अध्‍यापक संवर्ग की अनुकंपा नियुक्ति में बी.एड. अथवा डी.एड. की बाध्‍यता के कारण प्रदेश में अध्‍यापक संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति में लंबित प्रकरणों को देखते हुए क्‍या शासन अध्‍यापक संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को नियमित शिक्षकों के मापदंड अपनाकर अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करेगा? (ग) अध्‍यापक संवर्ग के लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की बालाघाट जिले अनुसार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने संबंधी समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''  के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संविदा शाला शिक्षक के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु व्यवस्था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 के प्रावधानों अनुसार है, जो समान रूप से अध्यापक संवर्ग तथा शिक्षक संवर्ग पर लागू है। इस मापदण्ड में संशोधन राज्य शासन के अधिकारिता में नहीं है। (ग) बालाघाट जिले में अध्यापक संवर्ग के 25 प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के लंबित है।

ग्राम ददुनी से चिमलका होकर बारह एल नहर तक मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

18. ( क्र. 442 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 600 दिनांक 27/11/2017 के प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर में बताया था कि माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने दिनांक 25/06/2017 को श्‍योपुर जिले में रोड शो के दौरान ग्राम बगडुआ में ग्राम ददुनी से चिमलका होकर बारह एल नहर तक आवागमन में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु सड़क मार्ग के निर्माण की मांग नागरिकों द्वारा की थी उन्‍होंने मौके पर ही उक्‍त मार्ग के निर्माण की स्‍वीकृति हेतु आवश्‍यक कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये थे? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त निर्देशों की पालन में रडई लो.नि.वि. श्‍योपुर द्वारा 307 लाख की डी.पी.आर. भी शासन को भेज दी हैं। (ग) क्‍या शासन माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा/निर्देशों की शत्-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिये उक्‍त मार्ग के निर्माण कार्य को आवश्‍यक रूप से वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शामिल करेगा व इसे अविलम्‍ब स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं, अपितु प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को भेजी है। (ग) वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में प्रस्‍तावित। बजट में सम्मिलित होने पर स्‍वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अधिवक्‍ताओं की फीस के नाम पर शासन की राशि की दुरूपयोग

[विधि और विधायी कार्य]

19. ( क्र. 477 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रकरण की महत्‍ता को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय अधिवक्‍ताओं को मेहनताना दिए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस आधार पर शासकीय अधिवक्‍ताओं की फीस का निर्धारण किया जाता है प्रति उपलब्‍ध कराएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार मध्‍यप्रदेश में कौन-कौन शासकीय अधिवक्‍ता हैं, जो उच्‍च न्‍यायालय एवं उच्‍चतम न्‍यायालय के समक्ष प्रदेश शासन की ओर से पैरवी करते हैं? उनके नाम पते सहित अवगत करावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित कौन-कौन अधिवक्‍ता कब-कब से शासकीय अधिवक्‍ता के रूप में कार्य निर्वाहन करते है और किन-किन अधिवक्‍ताओं को वर्ष 2010 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में किस-किस प्रकरण की पैरवी के लिए किन-किन अधिवक्‍ताओं को कितनी-कितनी राशि के मेहनताने का भुगतान किया गया वर्षवार, प्रकरणवार न्‍यायालय का उल्‍लेख करते हुए जानकारी उपलब्‍ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : ()  से () जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सेवा सह समिति जिला छतरपुर में घोटाला जाँच

[सहकारिता]

20. ( क्र. 528 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला छतरपुर की सेवा सहकारी समिति मर्या. सेधपा, बीरो एवं डिकोली के द्वारा गबन एवं फर्जीवाड़े की जाँच हेतु कब-कब किसके द्वारा जाँच हेतु जाँच कमेटी गठित की गयी थी? उल्‍लेख करें। उक्‍त आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्‍या उक्‍त जाँच कमेटी द्वारा जाँच को पूर्ण कर लिया गया है? हाँ या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो उक्‍त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो क्‍यों?                       (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार किन-किन समितियों में पदस्‍थ कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं? सूचीवार जानकारी देवें एवं किनके विरूद्ध नहीं किये गये, उनकी भी सूचीवार जानकारी देवें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सेवा सहकारी समिति मर्या., बीरो की मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 60 में जाँच हेतु उप आयुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 03.01.2018, अपेक्स बैंक द्वारा समिति बीरो की जाँच हेतु दिनांक 06.01.2018 तथा आयुक्त सहकारिता कार्यालय स्तर से छतरपुर बैंक की शाखा बड़ामल्हरा एवं घुवारा से पैक्स समितियों की अनियमितताओं की जाँच हेतु दिनांक 11.01.2018 को जाँच दल का गठन किया गया था। तीनों आदेश की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उप आयुक्त सहकारिता छतरपुर एवं आयुक्त सहकारिता द्वारा गठित जाँच दल से जाँच प्रतिवेदन तथा अपेक्स बैंक द्वारा गठित दल से प्राथमिक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।                 (ग) तीनों जाँच प्रतिवेदन/प्राथमिक जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2, 3 एवं 4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

विभागीय मद से स्वीकृत निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

21. ( क्र. 564 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा क्षेत्र में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में से कितनी संस्थाओं के लिये नवीन भवन, किचन शेड, शोचालय, बाउण्ड्रीवॉल आदि निर्माण एवं मरम्मत आदि के कार्य विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं तथा किन-किन निर्माण एजेंसियों के माध्यम से यथा पालक शिक्षक संघ, ग्राम पंचायत, विभाग आदि एजेंसीवार, स्वीकृत किये गये हैं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) उपरोक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने वर्तमान में भी लंबित है? कारण सहित निर्माण एजेंसीवार जानकारी देवें। लम्बित अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे तथा दीर्घ अवधि तक निर्माण कार्य लंबित रखने वाली दोषी निर्माण एजेंसी के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा क्षेत्र में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के लिये नवीन भवन, शौचालय, किचिन शेड एवं मरम्मत कार्य की स्वीकृति, लागत एवं निर्माण एजेंसी की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इस अवधि में बाउण्ड्रीवॉल एवं अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृति की जानकारी निरंक है। शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।                (ख) अपूर्ण कार्यों के संबंध में कारण, कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब में सम्मिलित है।

शासकीय विश्राम भवन का निर्माण

[लोक निर्माण]

22. ( क्र. 591 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आलोट जिला रतलाम में शासकीय विश्राम भवन (सर्किट हाउस) के नाम पर केवल दो कमरों का अंग्रेजों के समय का पुराना एवं जर्जर भवन है? (ख) क्‍या सर्किट हाउस के नव निर्माण अथवा अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण के प्रस्‍ताव अथवा योजना शासन को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो क्‍या? (ग) सर्किट हाउस के अतिरि‍क्‍त कक्ष व अन्‍य निर्माण हेतु स्‍वीकृति में देरी का कारण क्‍या है? कब तक उक्‍त स्‍वीकृति प्रदान होगी? (घ) क्‍या आलोट विधानसभा स्‍तर के एकमात्र प्रमुख सर्किट हाउस की भव्‍यता एवं श्री नागेश्‍वर तीर्थ स्‍थल पहुँच मार्ग होने के कारण का ध्‍यान क्‍या शासन की जानकारी में है? यदि हाँ, तो तदानुसार निर्माण क्‍यों नहीं किया जा रहा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। पुराना भवन है। (ख) जी हाँ, आलोट जिला रतलाम में विश्राम भवन (सर्किट हाउस) में 04 अतिरिक्‍त कमरों के निर्माण कार्य हेतु रू. 46.84 लाख का प्राक्‍कलन तैयार किया गया है। (ग) सीमित वित्‍तीय संसाधनों के दृष्टिगत कारण एवं अवधि बताना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। सीमित वित्‍तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में निर्माण संभव नहीं है।

रेल्‍वे ब्रिज का निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

23. ( क्र. 592 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन ने आलोट जिला रतलाम में रेल विभाग दवारा स्‍वीकृत विक्रमगढ, आलोट, महिदपुर रोड के रेल्‍वे ब्रिज हेतु राज्‍य शासन के अधिकार क्षेत्र के शेष कार्य हेतु स्‍वीकृतियां प्रदान की हैं?     (ख) यदि हाँ, तो कब एवं कितनी-कितनी राशि शेष है? कितने कार्य हेतु स्‍वीकृति दी? (ग) यदि नहीं, तो क्‍या रेल्‍वे लाइन पर स्‍लेब डल चुका है, शेष कार्य के अधूरे रहने से उक्‍त कार्य का औचित्‍य ही समाप्‍त हो जायेगा? शासन कब तक इन कार्यों को पूर्ण करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं गर्डर का कार्य प्रगति पर है। राज्‍य शासन हिस्‍से की स्‍वीकृति किसी योजना में नहीं है। अत: निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

कृषकों को कृषि उपकरण एवं सिंचाई साधन पर अनुदान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

24. ( क्र. 615 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्यपद्रेश शासन दवारा कृषि विभाग के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से कृषि उपकरण, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंगलर सिस्टम, पी.वी.सी. पाइप, भंडार गृह  इत्यादि पर अनुदान दिया जाता है? जिसका लक्ष्य बहुत ही कम है, क्‍या इस हेतु वर्तमान में किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है? (ख) क्‍या ऑनलाइन की सुविधा स्प्रिंगलर सिस्टम को छोड़कर माह की 1 और 15 तारीख होती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है तथा समय पर लाभ नहीं मिल पाता है, क्या लक्ष्य वृद्धि की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या किसानों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रति दिवस प्राप्त होगी, यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा कृषि विभाग के माध्‍यम से खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्‍य से कृषि उपकरण, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्‍टम, पी.वी.सी. पाइप  इत्‍यादि पर ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्‍यम से अनुदान दिया जाता है वर्तमान में भंडार गृह पर अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। जिलों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्‍त लक्ष्‍य दिया जाता है। किसानों को ऑनलाइन के माध्‍यम से आवेदन करना होता है।              (ख) जी नहीं। ऑनलाइन की सुविधा लक्ष्‍य उपलब्‍धता की स्थिति में माह के प्रत्‍येक दिवस में उपलब्‍ध रहती है वर्तमान में जिलों में पर्याप्त लक्ष्य उपलब्ध है। उपलब्ध लक्ष्यों की पूर्ति उपरांत जिलों की मांग अनुसार लक्ष्य वृद्धि की जाती है। (ग) किसानो को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रति दिवस उपलब्‍ध है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

स्‍वीकृत निर्माण/मरम्‍मत कार्य

[लोक निर्माण]

25. ( क्र. 627 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) लोक निर्माण विभाग अन्‍तर्गत बालाघाट जिले में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक  किन-किन नवीन निर्माण/मरम्‍मत कार्यों की स्‍वीकृती कब-कब किस-किस लागत से की गई?                 (ख) स्‍वीकृत निर्माण/मरम्‍मत की निविदा कब-कब बुलाई गई, सफल निविदाकार की दर एवं नाम, एस..आर. का वर्ष निविदा स्‍वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनाँक, कार्यादेश का दिनाँक सहित मद/योजनावार जानकारी देवें? (ग) निर्माण कार्य हेतु भूमि का कब-कब आवंटन प्राप्‍त किया गया, ठेकेदार के द्वारा कार्य किस दिनॉंक से प्रारम्‍भ किया गया, पूर्ण कब किया गया, किन-किन कार्यों के प्राक्‍कलन पुनरीक्षित किये गये एवं क्‍या-क्‍या पुनरीक्षित किया गया जानकारी उपलब्‍ध करावें?                (घ) क्‍या निर्माण कार्य हेतु भूमि प्राप्‍त होने के पूर्व निविदा आमंत्रण एवं कार्यादेश जारी करने से ठेकेदार को क्‍या फायदा होता है एवं शासन को क्‍या वित्तीय हानि होती है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', 'अ-। ' एवं 'अ-2' अनुसार है। (घ) जी नहीं। जी नहीं।

सड़क निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

26. ( क्र. 640 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या य‍ह सही है‍ कि ग्‍वालियर जिले के डबरा शहर में मील गेट चौराहे से चीनौर रोड डबरा की ओर सड़क निर्माण का कार्य स्‍वीकृत कर कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो उपरोक्‍त स्‍थान पर कराये जा रहे नाला एवं सड़क निर्माण कार्य की तकनीकी स्‍वीकृति की छाया प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ख) नाला एवं सड़क निर्माण कार्य की समय-सीमा क्‍या थी? क्‍या कार्य समय-सीमा में कराया जा रहा है? नहीं तो क्‍यों? क्‍या कार्य समय-सीमा में नहीं कराये जाने के कारण चीनौर रोड डबरा के रहवासियों को बेहद धूल भरी हवा से बीमारी का सामना करना पड़ रहा है? (ग) क्‍या कार्य की गुणवत्‍ता की जाँच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक कराई जावेगी और क्‍या निर्माण कार्य एजेन्‍सी पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।     (ख) दिनांक 03.06.2018। जी हाँ। प्रश्‍न ही नहीं उठता। धूल की समस्‍या हेतु समय-समय पर पानी का छिड़काव टैंकर द्वारा किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौदह''

डबरा शहर के चीनौर रोड पर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग कार्य

[लोक निर्माण]

27. ( क्र. 644 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग द्वारा डबरा मीलगेट चौराहे से महाराजपुर, छीमक, चीनौर की ओर रोड निर्माण कार्य के साथ साथ डबरा शहर की सीमा में इलेक्ट्रिक पोल का शिफ्टिंग का कार्य भी स्‍वीकृत किया गया है? नहीं तो क्‍यों? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या पोल का शिफ्टिंग प्रारम्‍भ हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्‍भ कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग का कार्य रोड निर्माण के पहले किया जाता है अथवा बाद में किया जाता है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) दोनों स्थितियों में किया जा सकता है।

आवास संघ के कर्मचारियों को छठवें वेतन मान का लाभ

[सहकारिता]

28. ( क्र. 704 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्‍यान सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की अधिकतम शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं निगम मण्डल में छठवें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को दिया गया है, किन्तु आवास संघ के कर्मचारियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब की इसका प्रस्ताव वरिष्‍ठ कार्यालय में विचारधीन होना बताया जा रहा है। (ख) आवास संघ कार्यालय द्वारा प्रथम बार छठवें वेतन मान का लाभ प्रदाय हेतु प्रस्ताव कब कनिष्ठ आधिकारी द्वारा आयुक्त को भेजा गया है? (ग) अन्य शीर्ष सहकारी संथाओं विपणन संघ उपभोक्ता संघ राज्य सहकारी संघ में छठवें वेतनमान का लाभ कब प्रदाय किया गया? इन शीर्ष सहकारी संस्थाओं में छठवें वेतनमान में शासन के नियम मापदंड निर्धारित किए गए, नियम की प्रति देवें। (घ) आवास संघ के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान स्वीकृत करने हेतु क्या नियम मापदंड निर्धारित किए गए हैं? (ड.) आवास संघ के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान अभी तक स्वीकृत न करने के क्या कारण रहे हैं? कौन अधिकारी जिम्मेदार है, लाभ कब तक मिल जावेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, आवास संघ की संचित हानि एवं देयताएं अत्‍याधिक होने के कारण। आवास संघ के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान प्रदान करने के संबंध में प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन है, प्रस्‍ताव पर संघ की वित्‍तीय सक्षमता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। (ख) दिनांक 16-08-2012. (ग) विपणन संघ को दिनांक 26-12-2012, उपभोक्‍ता संघ को दिनांक 04-10-2013 तथा राज्‍य सहकारी संघ को दिनांक 18-01-2013 को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा छठवां वेतनमान स्‍वीकृत किया गया है। नियम निर्धारित नहीं है। आयुक्त एवं पंजीयक द्वारा संस्‍था की वित्तीय सुदृढ़ता एवं आर्थिक सक्षमता का परीक्षण कर छठवां वेतनमान स्‍वीकृत किये जाने पर निर्णय लिया जाता है। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार। (ड.) आवास संघ की संचित हानि तथा देयताएं अत्‍याधिक होने के कारण, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासन द्वारा खरीदी गई प्‍याज के सड़ने पर कार्यवाही

[सहकारिता]

29. ( क्र. 748 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों द्वारा उत्‍पादित प्‍याज की खरीदी उन्‍हें राहत दिलाने हेतु की गई? प्रदेश में दिनांक 01/01/2014 से प्रश्‍नतिथि तक किस-किस वर्ष में प्‍याज का बंपर उत्‍पादन हुआ? उक्‍त बंपर उत्‍पादन के कारण प्‍याज की कीमत घटने के परिणाम स्‍वरूप शासन द्वारा किसानों को राहत देने हेतु क्‍या क्‍या नीति/फैसले कब-कब क्‍या लिये गये? जारी आदेशों की एक प्रति दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार राज्‍य शासन के द्वारा जारी आदेशों (एक प्रति उपलब्‍ध करायें) के बाद प्‍याज की खरीदी किस दर पर किसानों से किस-किस जिलों में कितने क्विंटल की गई वर्षवार/दरवार/जिलेवार/मात्रावार जानकारी दें? किसानों को प्‍याज का तत्‍कालिक लागत मूल्‍य क्‍या था? क्‍या दर प्राप्‍त हुई? मूल्‍यवार जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में म.प्र. शासन के द्वारा कुल कितने रूपये मूल्‍य की कितने क्विंटल प्‍याज की खरीदी प्रदेश में की गई तथा क्‍या खरीदी गई संपूर्ण मात्रा का भुगतान शासन द्वारा किसानों को कर दिया गया है? जिलावार जानकारी दें? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में खरीदी गयी प्‍याज कहाँ-कहाँ, किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस को बेची गयी? जिलेवार दें? उक्‍त प्‍याज कितनी मात्रा में कहाँ-कहाँ सड़ गयी? गायब हो गयी? जिलेवार/मात्रावार दें? उक्‍त प्‍याज प्रकरण में शासन को खरीदी के बाद बेचने पर कितनी राशि का नुकसान शुद्ध रूप से उठाना पड़ा? खरीदी के दौरान क्‍या अनियमितताएं सामने आई प्रश्‍न तिथि तक शासन के द्वारा उन पर क्‍या कार्यवाही की गई प्रकरणवार जानकारी दें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों को लाभकारी मूल्‍य खेती का मिले इस हेतु शासन द्वारा बनाई गयी नीतियां

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

30. ( क्र. 750 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को मध्‍यप्रदेश में लाभकारी मूल्‍य पर उसकी फसलों के दाम मिले या दिलाये जाये इसके लिये क्‍या-क्‍या नीतियां दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान राज्‍य शासन द्वारा बताई? उक्‍त बनाई गई नीतियों/निर्णयों का पूर्ण विवरण बिन्‍दुवार/वर्षवार/नीतिवार उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या शासन के द्वारा अनुमानित किया गया है कि किसान को उसके द्वारा उत्‍पादित, खरीफ एवं रबी में विभिन्‍न जिंसों (उत्‍पादों) को प्रति क्विंटल उत्‍पादन करने में कितनी लागत मूल्‍य आई होगी? अगर हाँ तो वर्ष 2014 से 2017 की अवधि में रबी एवं खरीफ की फसलों में विभिन्‍न जिंसों (उत्‍पादों) पर कितना-कितना उत्‍पादन मूल्‍य म.प्र. शासन के द्वारा निर्धारित/अनुमानित लागत तय की गयी वर्षवार/फसलवार/रबी/खरीफबार/जींसवार (उत्‍पाद) दरवार जानकारी दें? (ग) म.प्र. सरकार प्रदेश के किसानों को उनकी उत्‍पाद होने वाली फसल पर जो लागत मूल्‍य तय होता है उस पर उन्‍हें कितने प्रतिशत का लाभ प्रश्‍नतिथि तक किस प्रकार से दे रही है? उसको कैसे तय किया जाता है? बिन्‍दुवार विवरण देते हुये बताये कि रबी एवं खरीफ की फसलों में म.प्र. सरकार द्वारा सभी जिंसों (उत्‍पाद) पर कितनी-कितनी बोनस की राशि फसलवार/जिंस (उत्‍पादवार)/प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित वर्षवार दी? (घ) केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा उत्‍पादित जिंसों (उत्‍पाद) पर वित्‍तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013- 2014 में कितनी राशि बोनस स्‍वरूप दी? जिंसवार दें? वित्‍तीय वर्ष 2013-2014 से प्रश्‍नतिथि तक कितनी-कितनी राशि बोनस स्‍वरूप प्रत्‍येक जिंसवार (उत्‍पादवार) दी? बिन्‍दुवार विवरण दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विभाग में किसानों को लाभकारी मूल्‍य पर फसलों के दाम दिलाने के लिये खरीफ 2017 से मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ किया गया है। दिशा निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जवाहरलाल नहेरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि व्‍यय अध्‍ययन योजना (सी.सी.एस.) के अंतर्गत मध्‍यप्रदेश की प्रमुख फसलों की उपलब्‍ध नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 के उत्‍पादन लागत की पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है एवं वर्ष 2015-16 रबी की उत्‍पादन लागत की पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है।

ड्रेनेज सिस्‍टम, पोल ट्रांसफारमर, लाईन एवं सर्विस की जानकारी

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 751 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या सतना शहर के अंदर एक फ्लाई ओवर का निर्माण वर्ष 2016 में होना शुरू किया गया था? अगर हाँ तो उक्‍त फ्लाई ओवर का कार्य कितने प्रतिशत पूरा हो चुका है? फ्लाई ओवर के निर्माण के पहले क्‍या दोनों ओर नाला निर्माण एवं बिजली के पोल एवं लाईन को शिफ्ट करना एवं सड़क के सेन्‍टर से 17.5 या 18.5 मीटर दूर तक अतिक्रमण हटाना एवं सड़क का निर्माण किया जाना अत्‍यावश्‍यक था? हाँ या नहीं? (ख) क्‍या ब्रिज कारपोरेशन एवं ठेकेदारों के द्वारा मिली भगत कर फ्लाई ओवर निर्माण के पूर्व दोनों ओर आर.सी.सी. की रोड पूरी चौड़ाई तक नहीं बनायी गयी? दोनों ओर नालियों का कार्य तक नहीं कराया गया? सड़क के किनारे दोनों ओर बिजली के पोल एवं लाईन की सही जगह पर शिफ्टिंग नहीं करायी गयी? अगर नहीं तो क्‍या प्रश्‍नतिथि तक फ्लाई ओवर के दोनों ओर नाला/नाली के निर्माण कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य एवं बिजली के पोल एवं लाईन शिफ्टिंग कार्य पूर्ण हो चुका है? हाँ या नहीं? अभी क्‍या कार्य चल रहा है? क्‍या बाकी है?                (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में '' नहीं'' तो क्‍या फ्लाई ओवर बनाने में ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों एवं ठेकेदार की कलेक्‍टर सतना एवं कमिश्‍नर नगर निगम के मध्‍य 1.1.2016 से प्रश्‍नतिथि तक कब कब बैठकें हुई? क्‍या क्‍या पत्र व्‍यवहार हुये? बैठकों में हुये निर्णयों की बिन्‍दुवार जानकारी एवं पत्र व्‍यवहारों की एक एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध कराये? (घ) क्‍या फ्लाई ओवर के पिलर के सेंटर प्‍वाईंट से 17.5 या 18.5 मीटर तक के अतिक्रमण प्रश्‍नतिथि तक पूर्ण रूपेण अभी हटे नहीं है? बिजली के पोल व लाईन अभी तय शुदा स्‍थान पर शिफ्ट नहीं हुई है? आर.आर.सी रोड व नाली निर्माण नहीं हुआ है शासन के ठेकेदारों के सामने बेबश  अगर नहीं तो राज्‍य शासन नियम विरूद्ध कार्य करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा? बिन्‍दुवार विवरण दें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। लगभग 50 प्रतिशत। जी हाँ। (ख) जी नहीं, यह कथन सत्‍य नहीं है, स्‍वीकृत मात्रा अनुसार सर्विस रोड बनाई गयी है। जी नहीं, नाली का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण, शेष नाली निर्माण कार्य प्रगति पर। बिजली के पोल एवं लाईन शिफ्टिंग कार्य विद्युत मण्‍डल द्वारा किया गया एवं शेष कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। पोल शिफ्टिंग, नाली निर्माण सुपरस्‍ट्रक्‍चर एवं आर.ई.वाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 50 प्रतिशत कार्य शेष है। (ग) उपलब्‍ध विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। पत्र व्‍यवहार का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। निर्णयों के संबंध में अधिकृत रूप से कोई पत्र जारी नहीं किए गए, सामान्‍यत: कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये जाते थे। (घ) जी हाँ, आंशिक भाग में शेष है। जी नहीं, बिजली पोल एवं लाइन शिफ्टिंग म.प्र. विद्युत मण्‍डल द्वारा की गई है एवं आंशिक भाग में शेष है, पी.सी.सी. रोड निर्माण कार्य स्‍वीकृत मात्रा अनुसार पूर्ण हो चुका है। नाली निर्माण 50 प्रतिशत पूर्ण शेष जारी। नियम विरूद्ध कोई कार्य नहीं किया गया। कार्य की धीमी प्रगति हेतु ठेकेदार के चल देयकों से अभी तक कुल 32.50 लाख रूपये रोके गए है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

32. ( क्र. 800 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के किसानों को फसल बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान कल्‍याण विभाग के माध्‍यम से चलाई जा रही है? यदि हाँ, तो प्रश्‍नांकित योजना से कटनी जिले के              किन-किन पटवारी हल्‍को के कितने-कितने किसानों की कितनी भूमि पर किन-किन बैंक शाखाओं/सोसायटी से ऋणी के साथ-साथ गैर ऋणी किसानों का बीमा हुआ है? योजना प्रारंभ से पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बीमा कंपनी द्वारा किन-किन पटवारी हल्‍कों के कितने-कितने किसानों को कितने क्षेत्र की किस-किस जिन्‍स की कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्‍ध कराई गई है? योजना प्रारंभ से वर्षवार पृथक-पृथक बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्‍या बीमित सभी व्‍यक्तियों/किसानों को फसल नुकसान के अनुपात में बीमा राशि उपलब्‍ध कराई गई? यदि नहीं, तो किन-किन पटवारी हल्‍कों के कितने-कितने किसानों को बीमा राशि        किन-किन कारणों से नहीं दी जा सकी है? (घ) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के पत्र क्रमांक 192 दिनाँक 06.05.17, 639 दिनाँक 31.07.17, 1439 दिनाँक 02.01.18 सहित अन्‍य प्रेषित पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई, शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। खरीफ 2016 की जिला कटनी की बीमा आवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। बीमा कंपनी के अनुसार जानकारी अनंतिम है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की जानकारी नियत बीमा कंपनी एग्रीकल्‍चर इन्‍श्‍योरेंस कम्‍पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा संकलित की जा रही है। (ख) योजनांतर्गत जिला कटनी में खरीफ 2016 में उपज में कमी नहीं पाई गई थी, अत: दावा देय नहीं है। इसके अतिरिक्‍त कुछ पटवारी हल्‍कों के फसल कटाई के आंकड़ें विलंब से प्राप्‍त हुये, जिनकी दावा राशि की गणना प्रक्रियाधीन है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार। (घ) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 06-05-17 में निहित सुझाव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन में सम्मिलित है। अन्‍य पत्रों पर की गई पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

खरगापुर विधान सभा में मा.शा. एवं प्राथ. शालाओं में छात्र-छात्राओं को पेयजल व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 873 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधान सभा-47 के माध्‍यमिक शाला रामनगर बुजुर्ग, माध्‍यमिक शाला बनेरा, माध्‍यमिक शाला जटेरा, माध्‍यमिक शाला देरी, माध्‍यमिक शाला कन्‍या देरी, माध्‍यमिक शाला हीरापुर, माध्‍यमिक शाला दूवदेई, माध्‍यमिक शाला पठराई, प्राथमिक शाला कुमरयाना टोरी, कन्‍या प्राथमिक शाला पलेरा, कन्‍या प्राथमिक शाला रामनगर, प्राथमिक शाला मोरमन्‍ना, प्राथमिक शाला संजयनगर, प्राथमिक शाला टोरी, प्राथमिक शाला ग्‍वाल खिरक भटगोरा, प्राथमिक शाला प्रेमनगर, शिक्षा गारंटी शाला सुनोटी खेरा, प्राथमिक शाला बनेरा, प्राथमिक शाला डगरूवा, शिक्षा गारंटी शाला बलवंतपुरा उगढ़ शिक्षा गारंटी शाला हरिजन बस्‍ती वैसा उगढ़ शिक्षा गारंटी शाला अमुसया राजनगर, प्राथमिक शाला डुडु, आदि स्‍थानों के हैण्‍डपम्‍प खराब हालत में है, इसकी जानकारी अतारांकित प्रश्‍न क्र.2018 के तहत दी गई थी। प्रश्‍नकर्ता द्वारा लोक स्‍वा. यांत्रिकी विभाग एवं जिला कलेक्‍टर टीकमगढ़ को पत्र लिखने के उपरांत भी आज दिनांक तक उक्‍त हैण्‍डपम्‍पों में सुधार नहीं किया गया। इन हैण्‍डपम्‍पों के सुधार हेतु क्‍या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी। (ख) क्‍या माध्‍यमिक शाला बेला, माध्‍यमिक शाला कैलपुरा, माध्‍यमिक शाला नयागांव, माध्‍यमिक शाला मलगुवॉ, माध्‍यमिक शाला कछियाखेरा डारगुवॉ, माध्‍यमिक शाला भितरवार, प्राथमिक शाला बन्‍ने बुजुर्ग, प्राथमिक शाला नयागांव, शिक्षा गारंटी अगवार खिरक, शिक्षा गारंटी टपरनखेरा, प्राथमिक शाला हनुमतपुरा, प्राथमिक बालक शाला मलगुवॉ, प्राथ‍मिक कन्‍या शाला मलगुवॉ, प्राथ‍मिक शाला डारगुवॉ जागीर, प्राथ‍मिक शाला पट्टी गनेश जू, शिक्षा गारंटी कछियात बल्‍देवगढ़, प्राथमिक शाला पठराई, प्राथमिक शाला गढ़ी सुजानपुरा, शिक्षा गारंटी लोरकनखेरा, मॉडल उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय बल्‍देवगढ़, हाई स्‍कूल भेलसी, आदि स्‍थानों के हैण्‍डपम्‍प (बोर) सूखे पड़े हुये हैं, इन संस्‍थाओं के छात्र-छात्राओं को पेयजल कैसे उपलब्‍ध कराया जाता है? छात्र-छात्राओं को पेयजल हमेशा उपलब्‍ध होता रहे, उसके लिये क्‍या योजना बनाई है और कौन-कौन से उपाय किये गये हैं तथा इस संबंध में विभाग के उच्‍च अधिकारियों एवं जिला कलेक्‍टर के संज्ञान हेतु पत्राचार कर कब-कब सूचित किया गया और उन पत्रों की मांग पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या छात्र-छात्राओं को वर्णित संस्‍थाओं पर पेयजल उपलब्‍ध कराने के लिये शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोई मॉनिटरिंग की गई? यदि हाँ, तो जानकारी से अवगत करायें। यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2018 के उत्‍तर में अंकित जिन 35 शालाओं के हैण्‍डपंप खराब स्थिति में थे, उनकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। मान.विधायक खरगापुर व्दारा कलेक्टर, टीकमगढ़ को एक पत्र क्रमांक 312, दिनांक 10.12.2017 लिखा गया है, जो जिला परियोजना समन्वयक टीकमगढ़ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ तथापि खराब हैण्डपपों सुधार हेतु लोक स्वास्थ यांत्रिकीय विभाग से जिला परियोजना समन्वयक टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1332, दिनांक 22.2.2018 द्वारा अनुरोध किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार(ख) वर्तमान में क्षेत्र सूखाग्रस्‍त है, इस कारण प्रश्‍नांश में वर्णित शालाओं में हैण्‍डपंप (बोर) सूखे होने के कारण टंकी/घड़ों से, छात्र/छात्राओं को पेयजल की व्‍यवस्‍था की जा रही है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार। ऐसी शासकीय प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाएं जहां पर स्‍थायी पेयजल स्‍त्रोत उपलब्‍ध नहीं है, उन शालाओं में स्‍थायी पेयजल स्‍त्रोत उपलब्‍ध कराये जाने हेतु राज्‍य मद अंतर्गत योजना स्‍वीकृत की है। खरगापुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय मॉडल उ.मा.वि.बल्देवगढ़ में पी.आई.यू. द्वारा 02 बोर कराये गये थे, जिनमें पानी सूख गया है। नल-जल योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नगर पंचायत बल्देवगढ़ के पास भेजा गया है। हाई स्कूल भेलसी में आर.ई.एस.द्वारा बोर कराया गया है, जिसमें पानी सूख गया है। उक्त संस्थाओं में स्थानीय निधि से परिवहन कर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक विविध-2017/271 दिनांक 16.10.17 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ यांत्रिकी खण्ड टीकमगढ़ को पेयजल व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। शेषांश प्रश्न '' में दिये गए उत्तर अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं स में सम्मिलित है।

सामान्‍य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन नहीं किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

34. ( क्र. 879 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 16.10.2017 को मुख्‍यमंत्री भावान्‍तर भुगतान योजना का शुभारंभ मण्‍डी प्रांगण खरगापुर में किया गया था? क्‍या उक्‍त कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक का नाम आमंत्रण कार्ड में नहीं लिखा गया, न ही क्षेत्रीय विधायक को उक्‍त कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन के द्वारा पारित आदेश क्र. एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 24.10.2017 के तारतम्‍य में शासन के नियमों को अनदेखा कर दिनांक 16.10.2017 के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित नहीं किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या मुख्‍य सचिव म.प्र. शासन तथा जिला कलेक्‍टर टीकमगढ़ को दिनांक 16.10.2017 के कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित नहीं किये जाने के संबंध में पत्र लिखा गया था परन्‍तु प्रश्‍न दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई? क्‍या पुन: स्‍मरण करते हुये संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?                 (ग) क्षेत्रीय विधायक के पत्रों के जवाब टीकमगढ़ जिले के कई विभागों द्वारा नहीं दिये जाने तथा कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायकों को बुलाए जाने के संबंध में विभाग सामान्‍य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। दिनांक 16.10.17 को मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ मंडी प्रांगण खरगापुर में किया गया था। कृषि उपज मंडी समिति खरगापुर द्वारा दो प्रकार के आमंत्रण कार्ड छपवाये गये थे। वी.आई.पी. आमंत्रण कार्ड छपवाए गये थे, वी.आई.पी. आमंत्रण कार्ड में माननीय क्षेत्रीय विधायक का नाम सम्मिलित था एवं कृषि उपज मंडी समिति खरगापुर के पत्र क्रमांक/मंडी/नियमन/2017-18/366 दिनांक 12.10.2017 द्वारा माननीय विधायकजी को आमंत्रित भी किया गया। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न निर्मित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार। (ग) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा अपेक्षित निर्देश परिपालन हेतु पूर्व से प्रदत्‍त है।

भावान्तर भुगतान योजना में त्रुटी सुधार

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

35. ( क्र. 908 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मालवर्बे, मकलीजरा, भटनावर, के ग्रामों में कितने किसानों ने भावान्तर भुगतान योजनांतर्गत उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी संस्था भटनावर में खरीफ 2017 की किन-किन फसलों का कितने-कितने रकबे का पंजीयन करवाया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त ग्राम पंचायतों के ग्रामों के किसानों के पंजीकृत भूमि के रकबे को पटवारी द्वारा प्रमाणित किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किसानों के प्रमाणित रकबा में त्रुटि सुधार के लिए क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? ऐसे मामलों में रकबा की त्रुटि सुधार कर शेष रकबे के भावांतर की राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में संबंधित ग्रामों के हल्के के पटवारी द्वारा किसानों को जानबूझकर परेशान किए जाने पर उक्त पटवारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी तथा कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () विधान सभा क्षेत्र पोहरी के ग्राम पंचायत मालववें, मकलीझरा, भटनावर में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग से भावांतर भुगतान योजनांतर्गत जिन किसानों ने पंजीयन कराया उनकी फसलवार, रकबावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र पोहरी के ग्राम पंचायत मालववें मकलीझरा, भटनावर में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग से भावांतर भुगतान योजनांतर्गत पटवारी द्वारा प्रमाणित किसानों की फसलवार, किसानवार, रकबावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। फसलवार किसानवार एवं रकबावार जानकारी देते हुये किसानों द्वारा सहकारी संस्‍था में पंजीकृत किये गये रकबे तथा पटवारी द्वारा प्रमाणित रकबे की किसानवार, फसलवार तुलनात्‍मक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उक्‍त ग्रामों में किसानों के वास्‍तविक पंजीकृत रकबा एवं पटवारी द्वारा प्रमाणित रकबें में जो अंतर पाया गया है पटवारी द्वारा की गई वास्‍तविक जाँच के आधार पर सही प्रमाणित है।      (घ) उक्‍त ग्रामों में पदस्‍थ पटवारियों द्वारा कृषकों के पंजीकृत रकबे एवं जाँच उपरांत पाये गये सही रकबें एवं जाँच उपरांत पाये गये सही रकबे में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

संविदा शिक्षकों की स्‍थानांतरण नीति

[स्कूल शिक्षा]

36. ( क्र. 923 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में कितने संविदा शाला  शिक्षक हैं? इनमें कितने महिला एवं कितने पुरूष संविदा शिक्षक है? (ख) वर्तमान में इनको किस हिसाब से वेतन का भुगतान शासन द्वारा किया जा रहा है? (ग) इनको कब तक नियमित किया जायेगा? क्‍या इस दिशा में शासन विचार कर रहा है या करेगा? (घ) संविदा शिक्षकों की क्‍या स्‍थानांतरण नीति है? क्‍या महिला कर्मचारियों को स्‍थानांतरण में कुछ सुविधायें शासन द्वारा दी गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या? जो महिला संविदा शिक्षक अविवाहित हैं एवं अपने गृह जिले से दूर दूसरे जिले में पदस्‍थ है उसे क्‍या शीघ्र गृह जिले में स्‍थानांतरण की शासन की नीति है? यदि हाँ, तो कितने समय की नहीं तो क्‍या इस पर शासन विचार करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्वालियर जिलान्तर्गत शासकीय विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षक 81 है। जिनमें से पुरूष-55 एवं महिलाएं-26 है। (ख) संविदा शाला शिक्षक को निश्चित मासिक संविदा पारश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 को क्रमशः रूपये 9000/-, 7000/- एवं 5000/- मासिक संविदा पारिश्रमिक दिया जा रहा है। (ग) नियमानुसार तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर एवं निधारित सेवा शर्तों के आधार पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संविदा शाला शिक्षकों के लिये स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मोहना कृषि उपज मंडी में विकास कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

37. ( क्र. 927 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले की मोहना कृषि उपज मंडी कब प्रारंभ की गई? मंडी बोर्ड द्वारा उक्‍त मंडी के विकास के लिये कब-कब कितनी कितनी राशि दी गई वर्षवार एवं कार्यवार बतावें? (ख) क्‍या मोहना कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल खरीदी जा रही है? यदि हाँ, तो वर्ष 2016 में कितनी खरीदी गई? मोहना मंडी में वर्ष 2010 से 2017 दिसम्‍बर तक मंडी शुल्‍क के रूप में वर्षवार कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ग) मोहना मंडी में कितने कर्मचारी पदस्‍थ है नाम एवं पद सहित बतायें तथा कब से कौन-कौन पदस्‍थ है? (घ) क्‍या मोहना मंडी जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में है पानी का भराव होता है एवं बाउण्‍ड्रीवॉल नहीं है? कब तक उक्‍त मंडी का मरम्‍मत कार्य कराया जावेगा? क्‍या मरम्‍मत कार्य हेतु शीघ्र कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) ग्‍वालियर जिलें की उपमंडी मोहना दिनांक 20.05.1972 को प्रारंभ हुई है। मंडी बोर्ड द्वारा मंडी प्रागंण विकास के लिये दी गई राशि की वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। उपमंडी मोहना में वित्‍तीय वर्ष अप्रैल, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक कुल 470.00 क्विंटल किसानों की कृषि उपज खरीदी गई वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक मंडी शुल्‍क की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) पदस्‍थ कर्मचारियों के नाम एवं पद तथा पदस्‍थापना की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी हाँ। अपितु वर्ष 2017-18 में बाउण्‍ड्रीवॉल की मरम्‍मत तथा उसकी ऊँचाई बढ़ाने का कार्य पूर्ण कराया गया है। उपमंडी मोहना के प्रागंण में पूर्व निर्मित अन्‍य संरचनाएं अत्‍यन्‍त जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में है, जो मरम्‍मत योग्‍य नहीं होने से संरचनाओं के डिस्‍मेंटल करने की कार्यवाही का मंडी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। अतएवं शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

अनूपपुर रेल्‍वे फ्लाई ओव्‍हर ब्रिज निर्माण

[लोक निर्माण]

38. ( क्र. 973 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर रेल्‍वे फ्लाई ओव्‍हर ब्रिज की स्‍वीकृत कब हुई है? स्‍वीकृत दिनांक, लागत तथा कार्यपूर्ण करने की अवधि बतावें? (ख) वर्णित कार्य निर्माण की भूमि पूजन कब और किसके द्वारा किया गया? अब तक जिला प्रशासन द्वारा कार्य निर्माण की प्रगति हेतु क्‍या पहल की गई है? यदि नहीं, की है, तो क्‍या कारण है बतायें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) स्‍वीकृत दिनांक 14.12.2016। लागत रूपये 2103.95 लाख। 24 माह वर्षाकाल सहित दिनांक 07.05.2019 तक। (ख) भूमि पूजन दिनांक 27.10.2017 को माननीय प्रभारी मंत्री श्री संजय सत्‍येन्‍द्र पाठक द्वारा। कलेक्‍टर के द्वारा भू-अर्जन हेतु वर्तमान में भू-अर्जन की धारा 11 की कार्यवाही पूर्ण। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अशासकीय स्‍कूलों को अनुदान राशि का आवंटन

[स्कूल शिक्षा]

39. ( क्र. 1018 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर कैंट विधान सभा अन्‍तर्गत शासन से मान्‍यता प्राप्‍त अनुदानित अशासकीय कितने विद्यालय संचालित है? सूची दें। (ख) प्रश्‍नांकित विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक कितने छात्र/छात्राओं ने वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक प्रवेश लिया है एवं कितने छात्र अध्‍ययनरत रहे है? निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के नाम एवं इन स्‍कूलों का वितरित की गई अनुदान राशि का विवरण दें? (ग) प्रश्‍नांकित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं से वसूल की गई,खर्च की गई,खाते में जमा राशि का विवरण एवं आय व्‍यय पत्रक की छायाप्रति उपलब्‍ध करायें। (घ) क्‍या शासन बंद व फर्जी छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने वाले स्‍कूलों को अनुदान राशि आवंटित करने की जाँच कराकर दोषी अधिकारी व स्‍कूल संचालकों पर कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) प्रवेशित एवं अध्‍ययनरत छात्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार। वितरित की गई अनुदान राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार।               (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) ऐसी स्थिति न होने से शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत गठित समितियां

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 1019 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर में म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान के तहत कौन-कौन सी समितियां गठित हैं? किन-किन समितियों के अध्‍यक्ष सदस्‍य कौन-कौन हैं? सूची दें। इन समितियों की बैठकें आयोजित करने बाबत् शासन के क्‍या नियम व प्रावधान है किन-किन समितियों की बैठकें नियमानुसार कब से आयोजित नहीं की गई है एवं क्‍यों? किन-किन समितियों की बैठकें कब-कब आयोजित की गई हैं? इन समितियों में स्‍थानीय जनप्रतिनिधि विधायक को सदस्‍य मनोनीत करने का क्‍या प्रावधान है वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में क्‍या-क्‍या प्रस्‍ताव पारित किये गये है? इन बैठकों में कौन-कौन सदस्‍य उपस्थित रहे बतलावे, पारित प्रस्‍तावों की सूची व पालक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की जानकारी दें? (ग) दिनांक 09/08/2017 को आयोजित जिला नियुक्ति समिति की बैठक में पारित किन-किन प्रस्‍तावों का पालन कब किया गया है एवं किन प्रस्‍तावों का पालन अभी तक किसने नहीं किया है एवं क्‍यों? उक्‍त बैठक में विकासखण्‍ड स्‍तर के किस-किस अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवावृद्धि/सेवा समाप्ति व स्‍थानांतरण का निर्णय किया गया था? क्‍या शासन उक्‍त समिति की बैठक में पारित निर्णय/प्रस्‍ताव का पालन न करने वाले दोषी जिला परियोजना समन्‍वयक जबलपुर को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर व इसकी जाँच कराकर अवश्‍यक कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) गठित समितियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। समितियों की संरचना, नियम एवं प्रावधान  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जिला इकाई/विकासखण्ड इकाई की संरचना में क्षेत्रीय माननीय विधायक के नामांकन का प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा जिला इकाई/विकासखण्ड इकाई की संरचना में मनोनयन हेतु प्रस्ताव पर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत नामांकन की कार्यवाही की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जिला नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 9.8.2017 में पारित 08 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलन में है। पालन प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रष्‍टाचार को संरक्षण देना

[सहकारिता]

41. ( क्र. 1102 ) श्री मधु भगत : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयन संस्‍थाएं भोपाल के पत्र पृष्‍ठांकन क्रमांक गृह निर्माण/2017/702-703-अ-27/09/2017 क्रमांक गृह निर्माण/2017/678-679/दिनांक 19/09/2017 पत्र क्रमांक गृह निर्माण। 2017/800 दिनांक 07/11/2017 पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही किस-किस अधिकारी ने की, तिथि, जाँच प्रतिवेदन, पालन प्रतिवेदन और जाँच प्रतिवेदन पर जो निर्णय आदेश दिए गए हों उनकी प्रति दे? यदि अंतिम आदेश नहीं दिए गए हैं तो उसका दोषी कौन है? उसका नाम एवं पद नाम बताएं? (ख) उप आयुक्‍त सहकारिता जिला भोपाल के पत्र क्रमांक गृह निर्माण/2017/2529 दिनांक 14/08/2017 और पृष्‍ठांकन क्रमांक ज.सु/2016/498 दिनांक 26/02/2016 पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही किस-किस अधिकारी ने किस-किस तिथि को की गयी? जाँच प्रतिवेदन और पालन प्रतिवेदन की प्रतिवेदन बतायें यदि नहीं, तो इसका जिम्‍मेदार कौन है? नाम पद बताये? (ग) क्‍या कार्यालय उप आयुक्‍त सहकारिता जिला भोपाल के पत्र क्रमांक निर्वाचन/2017/3348 दिनांक 18/10/2017 के संदर्भ में बतायें की कॉलोनी के निवासी का आवेदन पत्र दिनांक 07/11/2017 प्राप्‍त हुआ था? यदि हाँ, तो उसमें उल्‍लेखित तथ्‍यों के आधार पर पत्र दिनांक 18/10/017 को निरस्‍त क्‍यों नहीं किया गया? कारण और नियम सहित उत्‍तर दें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) पृष्‍ठांकन क्रमांक/गृह निर्माण/2017/702 दिनांक 27.09.2017 न होकर दिनांक 26.09.2017 है, क्रमांक/गृह निर्माण/2017/703 दिनांक 27.09.2017, क्रमांक/गृह निर्माण/2017/800 दिनांक 07.11.2017 द्वारा प्रेषित शिकायतों पर जाँच प्रक्रियाधीन है। क्रमांक/गृह निर्माण/2017/678 दिनांक 19.09.2017 शिकायती पत्र न होकर कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में है, जिस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है एवं क्रमांक/गृह निर्माण/2017/679 पर वांछित कार्यवाही की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।              (ख) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित दोनों पत्र उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा हजरत निजामुद्दीन गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित भोपाल के अध्‍यक्ष को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये है। उक्‍त शिकायती पत्र न होकर दिशा निर्देश संबंधी होने से जाँच प्रतिवेदन, पालन प्रतिवेदन का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। निर्वाचन हेतु प्रेषित प्रस्‍ताव को निरस्त करने की अधिकारिता न होने के कारण। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सोलह''

कृषि उपज मण्डी समिति गुना के अन्तर्गत पुराने एवं नवीन मण्डी प्रांगण में अतिक्रमण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

42. ( क्र. 1109 ) श्रीमती ममता मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति गुना के पुराने एवं नवीन मण्डी प्रांगण में कितने भू-खण्ड व्यापारियों को आवंटित किये गये थे व कितनों के स्थान परिवर्तन किय गये व कितनों ने पक्के भवनों का निर्माण कर लिया है? (ख) पुराने मण्डी प्रांगण में आवंटित भू-खण्ड कृषि उपज व्यापार हेतु आवंटित किये गये, किन्तु वर्तमान में कृषि उपज व्यापार छोड़कर अन्य व्यवसाय किये जा रहे हैं? (ग) क्‍या पुराने मण्डी प्रांगण में आवंटित भू-खण्डों पर अधिकांश व्यापारियों द्वारा रिहायासी बंगलों का निर्माण कर लिया है एवं उसमें रह रहे हैं। दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) गत तीन वर्ष में पुराने एवं नवीन मण्डी प्रांगण व मण्डी की जमीन पर कितने अतिक्रमण किये हैं? कितने पक्के निर्माण कर लिये? नाम सहित बतायें। शासन को करोड़ों की क्षति हुई है। दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति गुना के पुराने मंडी प्रागंण में 101 तथा नवीन मंडी प्रागंण में 328 भूखंड व्‍यापारियों को आवंटित किये गये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार है। स्‍थान परि‍वर्तन नहीं हुआ है किंतु 98 व्‍यापारियों द्वारा पक्‍के भवनों का निर्माण किया गया है  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- तीन अनुसार है। (ख) पुराने मंडी प्रागंण में व्‍यापारियों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के स्‍थान पर जिला योजना समिति के निर्णय अनुसार अन्‍य प्रयोजन का व्‍यवसाय किया जा रहा है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (ग) जी हाँ। नियम विरूद्ध निर्माण कार्यों की जाँच अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड को सौंपी गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) गत तीन वर्षों में पुराने एवं नवीन मंडी प्रागंण में कोई अतिक्रमण नहीं हुये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है।

भवन गोदामों की लीज

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

43. ( क्र. 1110 ) श्रीमती ममता मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित पुराने मण्डी प्रांगण नई मण्डी प्रांगण में आवंटित भू-खण्ड निर्मित भवन गोदाम किस वर्ष दिनांक सहित भू-खण्ड मालिकों को आवंटित किये गये, नाम सहित जानकारी दें?                    (ख) मण्डी प्रांगण में आवंटित भू-खण्डों निर्मित भवन गोदामों की लीज कितने वर्ष या किस दिनांक तक थी व किस दर लीज की गई थी? तत्‍समय किस वार्षिक दर लीज की गई? (ग) वर्तमान में इन भू-खण्डों में निर्मित भवन, गोदामों में कितने की लीज पूर्ण हो गई थी? जिनकी लीज पुनः बढ़ाई गई है व किसकी नहीं बढ़ाई गई? नाम सहित उपलब्ध करावें? (घ) लीज अवधि समाप्त होने के बाद नवीन नियम, 2009 के तहत आवंटित संबंधी किस-किस की लीज आवंटित कर पुनः निर्धारण की गई, इसमें कितने भू-खण्ड निर्मित भवन गोदाम का नामांतरण कर दिया गया? नाम सहित जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। पुराने मंडी प्रांगण में भूखंड वर्ष 1962-63 एवं नये मंडी प्रांगण में भुखण्‍ड वर्ष 96-97 में आवंटित हुये हैं कि जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) पुराने मंडी प्रांगण में आवंटित भूखंडों की लीज 30 वर्ष एवं नवीन मंडी प्रांगण में 15 वर्ष एवं 30 वर्ष जो 2020 तक है। चूंकि नया प्रांगण वर्ष 1995 में प्रारंभ होने से व्‍यापारियों को लीज की गई है कि जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) नवीन मंडी प्रांगण में लीज 2020 में पूर्ण होगी। पुराने मंडी प्रागंण में तत्‍समय नियमानुसार भूखंड विक्रित हुये थे। लीज समाप्‍त नहीं होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) भूमि संरचना आवंटन नियम 2009 के तहत पुराने मंडी प्रागंण में किसी भी लीज का पुन: निर्धारण नहीं हुआ है, नवीन मंडी प्रांगण में लीज की अवधि 2020 तक वैध है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

सहकारिता विभाग के चुनाव

[सहकारिता]

44. ( क्र. 1120 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में सहकारिता के चुनाव आगे बढ़ा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो  कारण स्‍पष्‍ट करें? (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं में निर्वाचन न होने के कारण सहकारिता विभाग में सोसायटियों के संचालक मण्‍डल भंग करके  प्रशासक नियुक्‍त कर दिये गये हैं? (ग) उक्‍त चुनाव कब तक करायेंगे?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) 4127 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं में संचालक मण्‍डल के कार्यकाल पूर्ण होने के कारण प्रशासक नियुक्‍त किए गए हैं। (ग) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

क्षेत्र की मिट्टी परीक्षण में प्राप्त कमियों को दूर करना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

45. ( क्र. 1122 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में प्रश्‍नकर्ता को विधानसभा क्षेत्र के कृषकों के खेतों की मिट्टी का विभाग के द्वारा समय-समय पर किए गए परीक्षण में किन-किन तत्वों की कमियां पाई गयी?           (ख) विभाग के द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिये क्या प्रयास किये गये? नहीं किये गये तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला उज्‍जैन एवं विकासखंडों में स्‍थापित मिनी लैब द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये मिट्टी नमूनों के विश्‍लेषण के आधार पर कृषकों के खेतों में नाइट्रोजन का स्‍तर मध्‍यम से निम्‍न की ओर एवं फास्‍फोरस का स्‍तर मध्‍यम रहा है तथा जिंक व आयरन की विशेषकर कमी देखी गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कृषि महोत्‍सव, किसान मेले एवं किसान संगोष्‍ठी, प्रशिक्षण के माध्‍यम से कृषि वैज्ञानिकों एवं मैदानी अमले द्वारा किसानों को मिट्टी परीक्षण परिणाम के आधार पर गोबर की खाद एवं रासायनिक उर्वरकों एवं सूक्ष्‍म पोषक तत्‍वों का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

कृषि महाविद्यालय एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

46. ( क्र. 1131 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं, इस सम्बंध में दिनांक 28.12.17 को भोपाल में सम्पन्न हुई विश्‍वविद्यालय के प्रमण्डल की बैठक में कृषि महाविद्यालय एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिये चर्चा की गयी एवं इस हेतु एक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया था। (ख) यदि हाँ, तो क्‍या खाचरौद में नवीन कृषि महाविद्यालय एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृती प्रदान कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय प्रमण्‍डल की बैठक दिनांक 28.12.2017 में विधानसभा क्षेत्र खाचरौद क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय एवं खाद्य प्रसंस्‍करण इकाई की स्‍थापना के संबंध में चर्चा की गई एवं इस हेतु एक प्रस्‍ताव भेजने का निर्णय लिया गया था। (ख) वर्तमान में विभागीय बजट अंतर्गत प्रावधानित न होने सक समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर तकनीकी त्रुटियों के सुधार

[लोक निर्माण]

47. ( क्र. 1161 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर मानपुर के समीप गणपति घाट में निर्माण अवधि से निरन्तर हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु शासन द्वारा घाट के ढलान आदि में रह गई तकनीकी त्रुटि आदि ज्ञात करने हेतु किस-किस स्तर के किन-किन तकनीकी विशेषज्ञों से कब-कब स्थल निरीक्षण करवाया गया? (ख) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा डी.पी.आर. में निर्धारित मापदण्ड एवं गणपति घाट के स्थल निरीक्षण उपरांत क्या-क्या तकनीकी कमियां पाई गई? घाट में दुर्घटनाएं रोकने हेतु क्या-क्या सुधारात्मक तकनीकी सुझाव दिये गये? (ग) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये कौन-कौन से सुधार कार्य कब-कब, कितनी-कितनी लागत से करवाये गये?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्रान्‍तर्गत नहीं है, अपितु भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन्‍दौर के अधीन है प्राप्‍त उत्‍तर संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार।

परिशिष्ट - ''अठारह''

आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन/एन.एच. 03 पर तकनीकी सुधार

[लोक निर्माण]

48. ( क्र. 1163 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर गणपति घाट के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत दुर्घटनाएं रोकने हेतु दिये गये सुधारात्मक तकनीकी सुझाव अनुसार क्या-क्या सुधार कार्य किये गये? (ख) गणपति घाट में किये गये तकनीकी सुधारों के पश्‍चात् दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्रान्‍तर्गत नहीं है, अपितु भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन्‍दौर के अधीन है प्राप्‍त उत्‍तर संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

वर्ष 2017 में ग्रीष्म कालीन मूंग एवं तुअर खरीदी की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. ( क्र. 1209 ) श्री संजय शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा के अंतर्गत ग्रीष्म कालीन मूंग एवं तुअर की खरीदी किन-किन केंद्रों पर कौन सी समिति द्वारा की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, कितने किसानों से कितने क्विंटल मूंग एवं कितने क्विंटल तुअर खरीदी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार, क्या किसानों से, उनके पास उपलब्ध कृषि रकबा के अनुपात में मूंग व तुअर की खरीदी की गई? कितने किसानों से 50 क्विंटल से अधिक मूंग एवं तुअर खरीदी गई, जानकारी प्रदान करें? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार, कितने किसानों का कितना भुगतान शेष है और क्यों? (ङ) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बरमान, जिला-नरसिंहपुर, दिनांक 24.01.2018 के कार्यक्रम में उपरोक्त कृषकों को अतिशीघ्र भुगतान करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? इन कृषकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्र की जा रही है।

डिंडौरी जिले में हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेंडरी स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 1223 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जब से शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ है तब से पाँच किलोमीटर की दूरी पर हाई स्‍कूल और आठ किलोमीटर की दूरी पर हायर सेकेंडरी स्‍कूल मध्‍यप्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दिया है? इसके बाद भी डिंडौरी जिले अंतर्गत हाई स्‍कूल और हायर सेकेंडरी स्‍कूलों का प्रस्‍ताव जिला प्रशासन एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा समय समय पर जन प्रतिनिधियों के माध्‍यम से शासन तक भेजने का काम किया गया? (ख) हायर सेकेंडरी किसलपुरी, चांदपुर सरई बछरगांव सेनगुडा बंटोधा पिडरुखी, सांभर, बिजोरी हाई स्‍कूल उन्‍नयन डुंगरिया खाम्‍ही कुकर्रामठ दुगद ईधुर्र, रूसा सरसरताल, बसनिया, कुटरई, बुलदा, गुझयारी बहादुर, चोबीसा, कनेरी उक्‍त विद्यालयों का हायर सेकेंडरी और हाई स्‍कूलों में उन्‍नयन के प्रस्‍ताव अनुसार स्‍वीकृति प्रदान करेंगे? (ग) अभी तक उक्‍त विद्यालयों का उन्‍नयन नहीं होने के क्‍या कारण हैं? (घ) कब तक इनका उन्‍नयन कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। पाँच कि.मी. की दूरी पर हाई एवं आठ कि.मी. की दूरी पर हायर सेकेण्डरी खोले जाने का मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारित है। यह मापदण्‍ड शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) वर्ष 2017-18 में माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्‍नयन बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। निश्चित सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के मार्ग की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

51. ( क्र. 1228 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या‍ मा. मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 10-8-2016 को जिला कटनी के वि.खं. ढीमरखेडा से सिलौंडी की जनदर्शन यात्रा में कछारगांव (बडा) में कटनी एवं जबलपुर जिला के सीमावर्ती सहजपुरी से हिरन नदी पुल तक मार्ग निर्माण की घोषणा की है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) को बजट में सम्मिलित कर लिया है और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? (ग) प्रश्नांश (क) कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी नहीं। (ग) निर्धारित तिथि बताना संभव नहीं।

ग्रामीण मार्गों पर सड़क निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

52. ( क्र. 1269 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुरा के अंतर्गत ग्राम सादलपुर से ग्राम पीपल्‍याकला होते हुये चितावलिया 7 कि.मी., ग्राम बामनगांव से ग्राम गूगाहेडा 3 कि.मी. तथा ग्राम सोनखेड़ाकलां से रसूलपुरा सड़क 2 कि.मी. ऐसे महत्‍वपूर्ण ग्रामीण मार्ग हैं, जिनके निर्माण कराये जाने से कई कि.मी. की दूरी का चक्‍कर काटे बिना मुख्‍यालय खिलचीपुर-जीरापुर तथा जिला मुख्‍यालय राजगढ़ पहुंचने एवं अपने दैनांदिनी कार्य में सुगमता प्राप्‍त हो सकेगी? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नाकर्ता द्वारा माह जनवरी, 2018 में उक्‍त मार्गों के निर्माण की स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव मुख्‍य बजट 2018-19 में सम्मिलित किये जाने बाबत् माननीय मुख्‍यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी तथा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन भोपाल से अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त मार्गों के निर्माण की स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव मुख्‍य बजट में सम्मिलित किया गया है, अथवा नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन ग्रामीणजनों की पुरजोर मांग के दृष्टिगत उक्‍त अतिमहत्‍वपूर्ण ग्रामीण मार्गों पर सड़क निर्माण की स्‍वीकृति मुख्‍य बजट वर्ष 2018-19 में प्रदान करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) वर्तमान में सीमित वित्‍तीय संसाधन होने से स्‍वीकृति प्रदान करने में कठिनाई है।

खेल मैदानों पर अतिक्रमण

[स्कूल शिक्षा]

53. ( क्र. 1288 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्‍या प्रदेश में शासकीय हाई स्‍कूलों के खेल मैदानों एवं परिसरों में अवैध अतिक्रमण निरंतर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) क्‍या खण्‍डवा नगर में शासकीय हाई स्‍कूल के खेल मैदानों एवं उनकी बाउण्‍ड्रीवॉल से लगकर बहुत अधिक अतिक्रमण हो गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए            कौन-कौन से विभाग जिम्‍मेदार हैं? (ग) क्‍या प्राचार्य मोतीलाल नहेरू शा.उ.मा.विद्यालय खण्‍डवा द्वारा इस संबंध में राजस्‍व अधिकारियों, स्‍थानीय निकाय, पुलिस प्रशासन एवं अन्‍य संबंधित विभागों को इसकी लिखित सूचना भी दी है? यदि हाँ, तो उक्‍त विभागों द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या उक्‍त विभागों द्वारा सूचना को गंभीरता से नहीं लेने के कारण स्‍कूल के खेल मैदानों एवं परिसर के आस-पास अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है? इसके लिए कौन दोषी है? (ड.) क्‍या प्रश्‍नांश विभागों में आपसी सामजस्‍य एवं कार्य योजना के अभाव में खण्‍डवा नगर एवं नगर की स्‍कूलों की भूमि पर अतिक्रमण से आम नागरिक एवं स्‍कूल के विद्यार्थीगण परेशान है? यदि हाँ, तो क्‍या अतिक्रमण के विरूद्ध निरंतर मुहिम चलाकर आम जनमानस एवं विद्यार्थियों के हित में कोई ठोस कार्यवाही की जाएगी, यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) खंडवा नगर की 02 हायर सेकेण्डरी शा.क.उ.मा.वि.सूरजकुडं एवं मोतीलाल नेहरू उ.मा.वि.खंडवा में खेल मैदानों से हटकर आंशिक अतिक्रमण है। जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम व्दारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्व में भी की गई है। अतः किसी भी विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। (ग) जी हाँ। नगर पालिक निगम खंडवा के द्वारा स्कूल के प्रवेश द्वारा का अतिक्रमण हटा दिया गया है, शेष योजना बनाकर हटाया जावेगा। (घ) जी नहीं। विभागों द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाना है। कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (ड.) जी नहीं। जिले में अतिक्रमण हटाये जाने की निरंतर मुहिम चलाई जा रही है। जिनके तहत मोतीलाल नेहरू उ.मा.वि. से अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

इंदौर-इच्‍छापुर मार्ग का कायाकल्‍प

[लोक निर्माण]

54. ( क्र. 1289 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) इंदौर इच्‍छापुर राजमार्ग पर विगत तीन वर्षों में कितनी वाहन दुर्घटनाएं हुई है? इससे कितनी मौते हुई? क्‍या समाचार पत्रों में इसे किलर हाईवे नाम दिया जा रहा है? (ख) क्‍या इस मार्ग पर टोल प्‍लाजा बंद होने से आगरा मुंबई फोरलेन मार्ग के हजारों वाहन प्रतिदिन टोल बचाने के लिए इस मार्ग से गुजर रहे हैं, जिसके कारण इस संकरे राज्‍यमार्ग पर यातायात का दबाव अत्‍यधिक बढ़ जाने से ये दुर्घटनाएं हो रही है एवं प्रतिदिन घाट सेक्‍शन, बड़वाह, सनावद एवं मोरटक्‍का में जमा की स्थिति निर्मित हो रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या सरकार इस मार्ग पर व्‍यवासायिक वाहनों (यात्री परिवहन को छोड़कर) टोल टैक्‍स वसूलना आरंभ करेगी ताकि इस मार्ग पर यातायात का अवांछित दबाव कम हो सके तथा दुर्घटनाओं में कमी हो? (घ) टोल बूथ नहीं लगाने की दशा में क्‍या लोक निर्माण विभाग इस मार्ग को अपने अधीन लेकर विभागीय स्‍तर से कर्मचारी तैनात करने एवं इससे होने वाली आय से इस मार्ग का संधारण करेगा? (ड.) क्‍या इस मार्ग को फोरलेन किये जाने का प्रस्‍ताव केन्‍द्र शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार द्वारा इसे पूर्ण कराने के क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? क्‍या इस वर्ष इसका कार्य आरंभ हो पाएगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर, खरगोन, इन्‍दौर एवं खण्‍डवा से प्राप्‍त दुर्घटनाओं एवं मौतों की विगत तीन वर्षों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समाचार पत्रों में किलर हाईवे नाम दिये जाने की कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। घाट सेक्‍शन बड़वाह, सनावद एवं मोरटक्‍का में त्‍यौहारों एवं विशेष अवसरों के समय कभी कभार जाम की स्थिति निर्मित होती है। (ग) वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। (घ) जी नहीं। इस मार्ग का संधारण कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है।       (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। भूतल परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्‍ली के पत्र दिनांक 07.06.2016 के द्वारा एन.एच.-6, एदलाबाद के पास महाराष्‍ट्र बार्डर-बुरहानपुर-बोरगांव-छेगांवमाखन-देखगांव-बड़वाह-इन्‍दौर-उज्‍जैन-आगर एवं झालावाड एन.एच.-12 राजस्‍थान कुल लंबाई 376 कि.मी. को नवीन राष्‍ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्‍वीकृति दी गई है एवं एन.एच.ए.आई. द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। कार्य प्रारंभ होने की तिथि की जानकारी एन.एच.ए.आई. से संबंधित है।

परिशिष्ट - ''बीस''

शालाओं के उन्‍नयन के मापदण्‍ड

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 1307 ) श्री सुदेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रा‍थमिक शाला, माध्‍यमिक शाला तथा हाईस्‍कूल के उन्‍नयन में शासन के क्‍या मापदण्‍ड है? पृथक-पृथक बतावें? (ख) वर्ष 2013-14 से विधानसभा क्षेत्र सीहोर के अंतर्गत प्राथमिक शाला, माध्‍यमिक शाला एवं हाईस्‍कूल उन्‍नयन के कितने प्रस्‍ताव विभाग को प्राप्‍त हुये तथा प्रस्‍ताव के विरूद्ध कितने ऐसे प्रस्‍ताव हैं जो शासन की मापदण्‍ड की पूर्ति करते है तथा वह शासन को स्‍वीकृति हेतु भेजे गये? (ग) इनमें से कितनी शालाओं का उन्‍नयन हुआ तथा कितनी शालाओं का उन्‍नयन होना शेष है? इसमें देरी के क्‍या कारण है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 के अनुसार प्राथमिक शाला प्रारंभ करने एवं प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु क्रमशः निम्नानुसार प्रावधान हैः- यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा में             01 कि.मी. की परिधि के भीतर प्रायमरी स्कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध है तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी। यदि बसाहट की पड़ोस की सीमा के भीतर 03 किमी की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी। माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार(ख) एवं (ग) विधानसभा क्षेत्र सीहोर से प्राथमिक शाला सरखेड़ा को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राथमिक शाला सरखेड़ा से 03 किमी की दूरी पर माध्यमिक शाला कादराबाद संचालित होने के कारण निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मापदण्ड पूर्ति नहीं होने से प्राथमिक शाला सरखेड़ा को माध्यमिक शाला में उन्नयन नहीं किया गया है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। शाला उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मिशन के उद्देश्‍यों की पूर्ति न करने की जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

56. ( क्र. 1316 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत परिचालन दिशा निर्देशों की कंडिका 4.4.2 अनुसार राज्‍य एवं जिला स्‍तर पर एक परियोजना प्रबंधन टीम के गठन हेतु निर्देश 2007 में दिये गये, जिसके पालन में रीवा जिले में वर्तमान में परियोजना प्रबंधन टीम में कितने लोग कार्यरत है, इसके क्‍या कार्य निर्धारित किये गये है तथा विगत 02 वर्षों में इनकी गतिविधियां क्‍या है?                       (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में गठित पी.एम.टी. के अनुबंध अनुसार नियुक्त सलाहकार और तकनीकी सहायकों का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता रहा है? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) अनुसार गठित पी.एम.टी. अनुसार क्‍या उत्‍पादन के आंकड़ें प्रस्‍तुत किये गये अथवा राजस्‍व अमले पर निर्भर रहना पड़ा? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रबंधन टीम के संचालन बाबत् कितना आवंटन (राशि) शासन द्वारा प्राप्‍त हुई? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्रबंध समिति का गठन न कर मिशन के उद्देश्‍य की पूर्ति न करने के लिए जिम्‍मेवारों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जिसके पालन में रीवा जिले में वर्तमान में जिला सलाहकार के पद पर 1 एवं तकनीकी सहायक के पद पर 1 कुल 2 कार्यरत है। इसके निर्धारित कार्य की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा विगत दो वर्षों में इनकी गतिविधियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में गठित पीएमटी के अनुबंध अनुसार नियुक्‍त सलाहकार एवं तकनीकी सहायक का उपयोग जिला एवं विकासखंड स्‍तर पर कार्य में किया जाता रहा है। (ग) जी हाँ। संयुक्‍त फसल कटाई का कार्य राजस्‍व विभाग एवं कृषि विभाग के अमले द्वारा किया जाता है। पी.एम.टी. के सहयोग से फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं किये जाते है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रबंधन टीम के संचालन बाबत् शासन द्वारा प्राप्‍त आवंटन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्रबंध समिति का गठन किया गया है एवं मिशन के उद्देश्‍यों की पूर्ति की गई है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ राशि वसूली

[लोक निर्माण]

57. ( क्र. 1317 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा संभाग की सड़कों/रोडों के निर्माण में प्राक्कलनों को तैयार करते समय क्रस्‍ट डिजाइन, महंगे विशिष्टियों का प्रावधान, गलत क्रस्‍ट रचना को अपनाना, कम मोटाई में हार्ड सोल्‍डर्स का प्रावधान व क्रियान्‍वयन निर्धारित कर निर्माण की लागत को बढ़ाया गया, जिसको लेखा परीक्षक ने दिनांक 31.03.2016 के प्रतिवेदन क्रमांक 02 में उल्‍लेख किया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या वर्ष 2013 से प्रश्‍नांश तक में निर्मित रोडों में आई.आर.सी. 68 और दर की अनुसूची के अनुसार सड़क फर्नीचर आइटम भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा का पालन नहीं किया गया, साइन बोर्ड सड़कों पर नहीं लगाये? मूल प्राक्‍कलन में पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लागत क्‍यों बढ़ाई गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्‍या मौके की स्थिति के आधार पर प्राक्‍कलन तैयार नहीं किये गये? जिससे रोडो/सड़कों के लागत में वृद्धि हुई? जिसका लाभ संविदाकारों/ठेकेदारों को हुआ, यदि हाँ, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राक्‍कलन में गलत प्रविष्टि के कारण क्‍या रोडों एवं सड़कों की लागत एवं कार्य गुणवत्‍ता पूर्ण अनुबंध अनुसार नहीं कराये गए? प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्‍या सड़क फर्नीचर के कार्य नहीं कराये गये, भुगतान संबंधितों को कर दिया गया एवं प्रश्‍नांश (ग) अनुसार प्राक्‍कलन की वृद्धि करने से शासन की हुई आर्थिक क्षति के जिम्‍मेवारों की पहचान कर क्‍या कार्यवाही करेंगे? ज्‍यादा व्‍यय हुई राशि की वसूली के साथ गबन का प्रकरण संबंधितों के विरूद्ध पंजीबद्ध करावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) आई.आर.सी.-68 सड़क फर्नीचर के प्रावधान से संबंधित नहीं है। आई.आर.सी. 67/2001 के अनुरूप एवं दर की अनुसूची में प्रावधानित सड़क फर्नीचर संहिता की आवश्‍यकतानुसार रोड साईन सड़कों पर लगाये गये है। मूल प्राक्‍कलन में कार्य स्‍थल पर तकनीकी आवश्‍यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन मान्‍य किये गये है। (ग) जी नहीं। स्‍थल की आवश्‍यकतानुसार आंशिक परिवर्तन मान्‍य करते हुए पुनरीक्षित प्राक्‍कलन तैयार किये गये है। जिसमें कार्यों के दौरान परिवर्तन होना स्‍वाभाविक है। सड़कों की लागत में वृद्धि पुनरीक्षित प्राक्‍कलन में प्रावधानित कार्यों के अनुसार ही आई है। जी नहीं शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) उपरोक्‍त उत्‍तरांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

टिमरन एवं मटकुल नदी पर पुल निर्माण

[लोक निर्माण]

58. ( क्र. 1333 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभांग होशंगाबाद द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग होशंगाबाद को अपने पत्र क्रमांक 148/तक./16-17, दिनांक 24.01.17 मानपुरा हरदा से बिरजाखेड़ी पम्प हाउस मार्ग पर टिमरन नदी पर एवं रन्हाईकलां से कुकरावद मार्ग पर मटकुल नदी पर बाक्स ब्रिज के निर्माण कार्य का प्राक्‍कलन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है? पर क्या कार्यवाही की गई है। (ख) उक्त दोनों पुलों पर कितनी-कितनी राशि व्यय होना है व निर्माण कार्य स्वीकृति की वर्तमान स्थति क्या है?                      (ग) लोगों को वर्षा ऋतु में आवागमन में हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये कब तक उक्त दोनों पुलों की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदाय कर दी जावेगी। यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

भावांतर योजना के तहत किसानों को राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

59. ( क्र. 1338 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरीफ फसल 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है? इस योजना के तहत विदिशा जिले में किस तिथि तक कितने किसानों का पंजीयन हुआ है? पंजीकृत किसानों को भुगतान हेतु कितनी राशि की आवश्यकता विदिशा जिले के लिए थी? कितनी राशि भुगतान एजेन्सी को भुगतान की गई है? कितनी राशि शेष है? (ख) प्रश्नांश '' में उल्लेखित राशि में से विदिशा जिले में पंजीकृत कितने किसानों को राशि का भुगतान कर दिया गया है? विदिशा जिले के कितने किसान शेष है कि जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) क्या भावांतर योजना का पोर्टल विगत एक माह से बन्द होने से विदिशा जिले के कई किसान पंजीयन कराने से बंचित रह गये हैं विदिशा जिले के ऐसे किसानों की सख्‍या उपलब्‍ध करावें? वंचित इन किसानों का पंजीयन कब तक करा लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी हाँ। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2017 तक विदिशा जिले में 67,359 किसानों का पंजीयन हुआ है। पंजीकृत किसानों द्वारा योजनान्‍तर्गत विक्रय की गई कृषि उपज की विदिशा जिलें में भावांतर राशि दिनांक 27.02.2018 की स्थि‍ति में रूपये 94,62,72,617/- की आवश्‍यकता थी, जिसमें से रूपये 92,11,72,719/- प्राप्‍त हुये है। भावांतर राशि मद में रूपये 2,50,99,898/- भुगतान हेतु प्राप्‍त होना शेष है। (ख) विदिशा जिले में 48656 पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि रूपये 83,88,10,864/- का भुगतान कर दिया गया है। विदिशा जिले में पूर्व-पंजीयन (15 से 25 नवम्‍बर 2017) के 7 (सात) सीरीज से प्रारंभ होने वाले पंजीयन कोड वाले 5309 कृषकों को भावांतर राशि रूपये 10,74,61,753/- का भुगतान किया जाना शेष है। (ग) उक्‍त योजना का पोर्टल सतत् रूप चालू है किन्‍तु योजना अन्‍तर्गत किसानों का पंजीयन निर्धारित तिथि 25.11.2017 तक हुआ है। जिले के अंतर्गत समस्‍त मंडी समितियों में खरीफ 2017 के कोई पंजीयन अवशेष नहीं है वर्तमान में रबी फसलें चना, मसूर, सरसों एवं प्‍याज के लिये पंजीयन सेवा सहकारी समिति के माध्‍यम से किये जा रहे है।

कर्मचारियों को शासन निर्देश के अनुरूप मानदेय का भुगतान न होना

[स्कूल शिक्षा]

60. ( क्र. 1339 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मैदानी कार्यालय/स्कूलों में अंशकालीन सफाई कर्मचारी/भृत्यों की नियुक्ति शाला स्तर पर की गई है या नहीं? (ख) उक्त अंशकालीन सफाई कर्मचारी/भृत्यों को स्कूल शिक्षा विभाग या वित्त विभाग द्वारा समय समय पर अर्थात वर्ष 2011 के बाद कितना मानदेय प्रतिमाह भुगतान के आदेश जारी किये गये हैं, आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग विदिशा, खंडवा, सागर जिले में वर्ष 2000 के बाद किस-किस संस्था/कार्यालय में कितने अंशकालीन सफाई कर्मचारी एवं भृत्य रखे गये है? उन्हें नियुक्ति तिथि से कितना-कितना मानदेय प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है? की जानकारी जिलेवार, कर्मचारीवार दी जावे? (घ) प्रश्नांश '' में उल्लेखित कर्मचारियों को वर्तमान में जो मानदेय भुगतान किया जा रहा वह प्रश्नांश '' में उल्लेखित निर्देश के अनुसार दिया जा रहा है या अंतर है? यदि अंतर है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक एकरूप मानदेय भुगतान कराया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला विदिशा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सन् 2000 के बाद कार्यालय/स्कूलों के अंशकालीन सफाई कर्मचारी/भृत्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। सन 2000 से पूर्व 55 पी.टी.एस. भृत्य कार्यरत थे। जिन्हें कार्यालीयन आदेश क्रमांक 594 दिनांक 20.09.90 एवं आदेश क्रमांक 334 दिनांक 23.08.1994 द्वारा नियमित कन्टेंजेंसी के पद पर नियमित कर दिया गया। जो वर्तमान में नियमित भृत्य के पद पर समायोजित होकर कार्यरत है। जिला विदिशा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 262 पद नियमित भृत्यों के स्वीकृत है जिनमें 228 कार्यरत है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत साफ-सफाई के लिये अस्थाई भृत्य/सफाई कर्मचारी रखे गये है। जिलें में 146 सफाई कर्मचारी शाला स्तर पर कार्य कर रहे है जिन्हे संस्था की स्थानीय निधि से भुगतान किया जाता है। (ख) मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2011 के बाद मानदेय भुगतान हेतु जारी किये गये आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) विदिशा एवं सागर जिले में वर्ष 2000 के बाद संस्था/कार्यालय में अंशकालीन सफाई कर्मचारी एवं अशंकालीन भृत्य नहीं रखे गये है। खण्डवा जिले में अंशकालीन सफाई कर्मचारी एवं अशंकालीन भृत्य रखे गये है। खण्डवा जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) उत्तरांश '' अनुसार, खण्डवा जिले के अंशकालीन सफाई कर्मचारी एवं अंशकालीन भृत्यों को उत्तरांश '' के पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक के प्रावधान अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बालिका छात्रावासों में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत करना

[स्कूल शिक्षा]

61. ( क्र. 1351 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के बासौदा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कितने बालिका छात्रावास संचालित हो रहे हैं, जिनमें बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छात्रावास के भवन के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल की व्यवस्था नहीं है? (ख) क्या बासौदा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत देवपुरा बण्डा में बालिका छात्रावास भवन में बाउन्ड्रीवॉल नहीं होने से बालिकाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है? (ग) बाउण्ड्री विहीन छात्रावास में कब तक बाउन्ड्रीवॉल स्वीकृत की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बासौदा विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत सर्व शिक्षा अभियान का 01 बालिका छात्रावास संचालित हो रहा हैं। बालिका छात्रावास के भवन में बाउण्‍ड्रीवॉल नहीं है तथापि बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से छात्रावास भवन की डिजाइन तैयार किया गया है। छात्रावास परिसर को तारफेंसिग से सुरक्षित किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्‍तरांश '''' के अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

सचिव नागौद मंडी के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

62. ( क्र. 1375 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कृषि उपज मंडी समिति नागौद जिला सतना में भावन्‍तर योजनांतर्गत प्राईम वन वर्क फोर्स प्राईवेट लिमिटेड भोपाल द्वारा कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के पद पर दो डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर दो नवम्‍बर में और दो दिसम्‍बर 2017 में उपस्थित हुए थे? (ख) यदि हाँ, तो दिसम्‍बर 2017 में जो डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर उपस्थित हुए थे, उनकी भी उपस्थिति सचिव द्वारा नवम्‍बर माह में मानकर दे दी है, जिसकी शिकायत अध्‍यक्ष महोदय को मंडी समिति की बैठक दिनाँक 25.01.2018 में उपस्थित होकर की गई, जिसको मंडी समिति के अन्‍य प्रस्‍ताव क्रमांक 10 (ख) में लेकर प्रकरण को गंभीर मानते हुए मंडी समिति सचिव के विरूद्ध निन्‍दा प्रस्‍ताव पारित करते हुए प्रबंध संचालक एवं संयुक्‍त संचालक को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय लिया गया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ, तो सचिव को निलंबित कर या हटाकर जाँच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के सचिव के विरूद्ध प्रश्‍न दिनाँक तक कितनी शिकायतें जाँच हेतु लंबित है, उनकी जाँच अभी तक क्‍यों नहीं की गई? उक्‍त सचिव को कितने बार निलम्बित किया गया? निलम्बित किये गये आदेशों की प्रतियां तथा जारी आरोप पत्र एवं दिये गये दण्‍डों की प्रतियां उपलब्‍ध करायें तथा ऐसे दांगी सचिव को अभी तक क्‍यों नहीं हटाया गया? प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा भी उक्‍त सचिव को हटाये जाने हेतु प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को पत्र लिखे थे, उन पर अभी तक कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? कब तक की जावेगी बताएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्‍वयन हेतु अधिकृत एजेंसी मेसर्स प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा.लि. भोपाल द्वारा मंडी समिति नागौद जिला सतना में क्रमश: माह नवम्‍बर-2017 में दिनांक 01.11.2017 से 02 डाटाएन्‍ट्री ऑपरेटर एवं दिनांक 15.11.17 से 02 डाटाएन्‍ट्री ऑपरेटर इस प्रकार कुल 04 डाटाएन्‍ट्री ऑपरेटरों की सेवा ठेके पर माह नवम्‍बर-17 में उपलब्‍ध कराये गई, जो आगे भी निरंतर कार्यरत होने से सचिव मंडी समिति नागौद जिला सतना द्वारा चारों डाटा एंट्री ऑपरेटरों की उपस्थिति माह दिसम्‍बर-2017 में भी उपलब्‍ध करायी गई। (ख) इस विषय पर माननीय विधायक महोदय द्वारा की गई शिकायत एवं मंडी समिति द्वारा पारित निन्‍दा प्रस्‍ताव के संबंध में उपसंचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा से जाँच कराई जा रही है। जाँच निष्‍कर्ष में गुण-दोषों के आधार पर आवश्‍यक कार्यवाही का निर्णय लिया जावेगा। (ग) जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, सचिव श्री संतोष गुप्‍ता, को मंडी समिति नागौद जिला सतना से हटाया जावेगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) मंडी समिति नागौद में वर्तमान में कार्यरत श्री संतोष कुमार गुप्‍ता, मंडी सचिव के विरूद्ध 02 प्राप्‍त शिकायती पत्रों में 01 की जाँच उपरांत पत्र दिनांक 02.01.2018 से कारण दर्शी सूचना पत्र जारी किया गया है एवं 01 की जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री संतोष कुमार गुप्‍ता को सेवा अवधि के दौरान 04 बार निलंबित किया गया है, निलंबित आदेशों, आरोप पत्र एवं दिये गये दण्‍डों की प्रतियां की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। स्‍थानांतरण नीति अनुसार श्री संतोष कुमार गुप्‍ता की पदस्‍थापना स्‍थल नागोद मंडी में अल्‍प अवधि होने से उन्‍हें नहीं हटाया गया है। मंडी सचिव नागौद श्री संतोष कुमार गुप्‍ता से हटाया जाकर कृषि उपज मंडी समिति उमरिया में पदस्‍थ सचिव, श्री सहीर खान को मंडी नागौद में पदस्‍थ करने संबंधी प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक महोदय द्वारा मांग पत्र क्रमश: दिनांक 27.06.17 दिनांक 21.07.17 एवं दिनांक 28.08.17, के पालन में प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक को म.प्र. राज्‍य कृषि विपणनबोर्ड के पत्र क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-1/118पार्ट/1431 दिनांक 22.11.17 द्वारा वस्‍तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

दाल मिलों की जाँच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

63. ( क्र. 1376 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 3791, दिनांक 10/03/2016 में मुद्रित उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कृषि उपज मंडी स‍मिति कटनी की जिन दाल मिलों की अवधि दिनांक 01/10/2009 से दिनांक 24/12/2009 तक की अवधि की जाँच होना शेष रह गई थी? उक्‍त प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उन दाल मिलों की नस्तियां गठित जाँच दल के सदस्‍यों में से कितने स्‍थानांतरण हो गये? उसके बाद मंडी समिति कटनी के सचिव द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित जिस अवधि की जिन दाल मिलों की जाँच की जाना थी वह जाँच प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा उप संचालक मंडी जबलपुर को सौंपी गई थी उनके द्वारा शेष बची दाल मिलों की जाँच क्‍यों नहीं की गई? कारण प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जिन दाल मिलों की जाँच मंडी उप संचालक जबलपुर एवं सचिव मंडी कटनी जो वर्तमान में सहायक संचालक मंडी जबलपुर भी उनके द्वारा प्रश्‍नांकित शेष दाल मिलों से सांठगांठ कर मंडी को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे है वे कौन-कौन दाल मिले हैं, जिनकी जाँच होना शेष है, जो उस अवधि में प्रदेश के बाहर से दलहन आयात किया था? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में जाँच कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जाकर शेष दाल मिलों की जाँच पूर्ण कर ली जावेंगी। (ड.) कृषि उपज मंडी कटनी में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में बिना अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराए कौन-कौन सी फर्में कार्य कर रही हैं, ऐसा क्‍यों कारण बताएं? क्‍या बिना अनुज्ञप्ति क्रय-विक्रय किया जा सकता है? यदि नहीं, तो उनके क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कब किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। सचिव मंडी समिति कटनी के आदेश दिनांक 30.10.15 के द्वारा पाँच सदस्‍यी जाँच दल गठित किया गया था, जाँच दल के 04 सदस्‍यों को उनकी मूल मंडी सिहोरा वापिस किया गया एवं 01 अन्‍य सदस्‍य का स्‍थानांतरण संभाग के बाहर अन्‍य मंडी समिति में हो गया था। सचिव मंडी समिति कटनी द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2016 के द्वारा पाँच सदस्यीय दल का गठन किया गया था इस आदेश में फर्मों के नामों का उल्‍लेख न होने से पुन: सचिव मंडी कटनी के आदेश दिनांक 21.02.2017 से फर्मों के नामों के साथ पाँच सदस्‍यी दल का गठन किया गया है, जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। शेष बची दाल मिलों की जाँच की कार्यवाही के अभिलेख पूर्व वर्षों के होने से दस्‍तावेज तैयार कराये जा रहे है। अभिलेख सृजित करने की कार्यवाही मंडी कटनी द्वारा की जा रही है। (ग) सचिव मंडी कटनी स्‍तर से जाँच कार्यवाही प्रचलन में होने से दाल मिलों से सांठ-गांठ कर मंडी को आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) शेष दाल मिलों की जानकारी तैयार कराये जाने हेतु सचिव मंडी समिति कटनी द्वारा पाँच सदस्यीय दल का गठन किया गया है, कार्यवाही प्रचलन में है।     (ड.) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में बिना अनुज्ञप्ति धारी नवीनीकरण करायें 31 फर्में कार्य कर रही है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। जिनमें से 07 फर्मों के प्रकरण माननीय न्‍यायालय में विचाराधीन है एवं शेष 24 फर्मों के अनुज्ञप्ति के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में होने से परीक्षण उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मान. विधायकों के पत्रों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

64. ( क्र. 1412 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक जिला शिक्षा अधिकारी दमोह से जिले की पथरिया, जबेरा एवं हटा विधानसभा क्षेत्र के विधायकों द्वारा शैक्षणिक समस्याओं से संबंधित पत्राचार किया गया है, यदि हाँ, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? पत्रवार की गई कार्यवाही सहित बतलावें। (ख) यदि प्रश्नांश (क) में दिये गये पत्रों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में जानकारी प्राप्‍त कर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

जनप्रतिनिधि के निर्वाचन में अनियमितता

[सहकारिता]

65. ( क्र. 1441 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के बरौंधा रेंज के अंतर्गत लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित कौहारी एवं पाथरकछार के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कब हुआ? दिनांक सहित जानकारी देवें। क्या प्रतिनिधियों के निर्वाचन में स्थानीय व्यक्ति को निर्वाचित करने का प्रावधान है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित समितियों क्रमशः पाथरकछार में मनोज गिरि पिता गोपाल गिरि जो ग्राम कन्ह्वारा तहसील मैहर के निवासी हैं इन्हें निर्वाचन सूची में ग्राम खोही (बरौंधा) का निवासी बताकर एवं कौहारी में श्रीमती दुइजी कोल पति औसरिया कोल निवासी ग्राम कन्ह्वारा को कठवारिया निवासी बताकर तथा पोंडी में संगीता गोस्वामी पति ओमपुरी गोस्वामी निवासी कन्ह्वारा को ग्राम कल्याणपुर का बताकर फर्जी तरीके से निर्वाचित घोषित किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) की समितियों के अलावा जिले के अन्य रेंजों में भी फर्जी प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया है? क्या इस संबंध में राममिलन चौधरी प्रतिनिधि जिला यूनियन सतना द्वारा शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो क्या इस संपूर्ण फर्जी निर्वाचन की जाँच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या फर्जी तरीके से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित बताएं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सतना जिले के बरौंधा रेंज के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्‍था, मर्यादित कौहारी एवं पाथरकछार के प्रतिनिधियों का निर्वाचन दिनांक 08.12.2017 को संपन्‍न हुआ है। जी नहीं, अपितु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित संस्था की अंतिम सदस्‍यता सूची के आधार पर पात्र सदस्‍यों को निर्वाचन में भाग लेकर निर्वाचित होने का प्रावधान है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समितियों में उप आयुक्‍त सहकारिता जिला सतना के प्रतिवेदनानुसार संस्‍थाओं की अंतिम सदस्‍यता सूची के आधार पर पात्र सदस्‍यों को निर्वाचित घोषित किया गया है। (ग) जी नहीं, प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित समितियों के अलावा अन्‍य रेंजों में फर्जी चुनाव संबंधी शिकायत म.प्र. राज्‍य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को प्राप्‍त नहीं हुई है। श्री राममिलन चौधरी द्वारा नहीं बल्कि श्री राममिलन यादव व अन्‍य के द्वारा संस्‍था पाथरकछार के निर्वाचन में अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्‍त हुई थी जिसकी जाँच संयुक्‍त आयुक्‍त सहकारिता रीवा संभाग द्वारा की गई। शिकायत सही नहीं पाई गई। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही की आवश्‍यकता नहीं है।

सिविल अस्पताल सारंगपुर के भवन निर्माण

[लोक निर्माण]

66. ( क्र. 1494 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर में सिविल अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है? यदि हाँ, तो, उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा लिया जावेगा? पूर्ण करने की तिथि से अवगत करावें? (ख) सिविल अस्पताल सारंगपुर के निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित राशि कितनी थी? क्या अनुबंधित राशि में भवन निर्माण कार्यपूर्ण हो जावेगा? यदि नहीं, तो, भवन निर्माण पूर्ण करने में अनुबंधित राशि से कितनी अधिक राशि की आवश्‍यकता होगी? अवगत करावें एवं बढ़ी हुई राशि शासन विभाग को कब तक उपलब्ध करावेगा? (ग) सिविल अस्पताल सारंगपुर के शेष कार्य जैसे बाउण्ड्रीवॉल, प्रवेश द्वार एवं पार्किंग स्थल तैयार करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी? उक्त राशि कब तक शासन द्वारा उपलब्ध करा दी जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, मुख्‍य भवन दिनांक 13.12.2017 को पूर्ण कर दिया गया। (ख) रू. 798.61 लाख। जी नहीं, अपितु प्राप्‍त प्रशासकीय स्‍वीकृति की राशि से 10 प्रतिशत की सीमा में मुख्‍य भवन पूर्ण हो गया है। (ग) रू. 277.13 लाख। रू. 1110.87 लाख का पुनरीक्षित प्राक्‍कलन आयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं म.प्र. को स्‍वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है स्‍वीकृति अपेक्षित है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

67. ( क्र. 1502 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन एवं डाईट छात्रावास उज्जैन के भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई, पेयजल विद्युतीकरण व्यवस्था हेतु विगत 3 वर्षों में कितनी राशि जारी की गई? (ख) छात्रों से प्रतिवर्ष कितना विकास शुल्क/शिक्षण शुल्क लिया जाता है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अन्तर्गत कार्यों पर विगत 3 वर्षों में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि व्यय हुई? (घ) क्या कारण है, कि दोनों संस्थाओं में विगत 10 वर्षों से मरम्मत/पुताई नहीं कराई गई एवं छात्र अव्यवस्था भुगत रहे हैं?    (ड.) क्या छात्रों को खेल गतिविधि से जोड़ा गया? यदि हाँ, तो कब-कब क्या गतिविधि कराई गई? () उक्त अव्यवस्था/गड़बड़ी के लिए कौन दोषी है? क्या दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संस्‍थान को भवन मरम्‍मत, रंगाई पुताई, पेयजल, विद्युतीकरण व्‍यवस्‍था हेतु पृथक से आवंटन जारी नहीं किया गया है। (ख) छात्राध्‍यापकों से विकास शुल्‍क रू. 2250/- प्रति वर्ष लिया जाता है। शिक्षण शुल्‍क नहीं लिया जाता है। (ग) विगत तीन वर्षों में संस्‍थान विकास निधि से व्‍यय विवरण की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (घ) संस्‍थान विकास निधि से मरम्‍मत कार्य करवाए गए हैं। जी नहीं। (ड.) संस्‍थान में उपलब्‍ध संसाधनों का उपयोग कर, शिक्षकों द्वारा समयानुसार खेल गतिविधियां कराई जाती हैं। (च) उत्‍तरांश (घ) एवं (ड.) के प्रकाश में प्रश्‍न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

विद्यालयों के निरीक्षण की जानकारी उपलब्‍ध कराया जाना

[स्कूल शिक्षा]

68. ( क्र. 1517 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी रीवा एवं संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा दिनांक 02.11.2016 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन विद्यालयों का निरीक्षण किया? निरीक्षण में किन-किन को अनुपस्थित पाया तथा अनुपस्थित पाये जाने पर किन-किन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है? जारी सूचना पत्र की प्रति के साथ जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के जारी सूचना पत्र पर संबंधितों द्वारा अपने बचाव पक्ष में क्‍या उत्‍तर दिये गये हैं? प्राप्‍त बचाव उत्‍तर पत्र यदि एक समान था तो एक ही शाला के एक को दंडित किया गया है, दूसरे को दोष मुक्‍त किया गया है, ऐसा क्‍यों? प्राप्‍त बचाव पत्रों एवं दोष मुक्‍त आदेश पत्रों, दंड आदेश के साथ जानकारी देवें।             (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संबंध में एक ही तरह के दोष पर एक को दंडित किया गया तथा एक को दोष मुक्‍त किया गया है तो क्‍या यह माना जावेगा कि संबंधित अधिकारी आर्थिक लाभ लेकर इतना व्‍यापक निरीक्षण कर अधिकांश लोगों के दोष मुक्‍त किया और जो वास्‍तविक कारणों से अनु. थे, आर्थिक लाभ नहीं दिया उन्‍हें दंडित किया गया? इस भ्रष्‍टाचार की जाँच, क्‍या जाँच दल गठित कर करायेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क) के कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं, उनका नाम, पद, पदस्‍थापना आदेश, कार्यालयों में उपस्थित होने का दिनांक अंकित कर देवें। जिनकी पदस्‍थापना अन्‍यत्र है, वो किसके आदेश से डी.ई.ओ. कार्यालय में कार्य कर रहे हैं? उनके मूल पद पदस्‍थापना को वापस करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) निरीक्षण किए गए विद्यालयों की सूची, अनुपस्थित शैक्षणिक स्टाफ की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। कारण बताओ सूचना पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जारी सूचना पत्र पर संबंधितों द्वारा बचाव पक्ष में दिये गये उत्तर व प्राप्त बचाव उत्तर पत्र से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। शिक्षकों को दण्डित करना या दण्डमुक्त किया जाना उनके पूर्व कार्य व्यवहार एवं गुण-दोष के आधार पर किया गया है। बचाव पत्र, दोषमुक्त आदेश पत्र, दण्डादेश, पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) शिक्षकों को दण्डित करना या दण्डमुक्त किया जाना, उनके पूर्व कार्य व्यवहार एवं गुण-दोष के आधार पर किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

कृषि विज्ञान केन्‍द्र का शुभारंभ

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

69. ( क्र. 1538 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली में कृषि विज्ञान केन्‍द्र का शुभारंभ कब तक किया जायेगा? अभी तक विलंब के कारण स्‍पष्‍ट करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

जनपद मुख्यालय में सिविल न्यायालय प्रारम्भ करना

[विधि और विधायी कार्य]

70. ( क्र. 1552 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  सिंहावल विकासखण्ड में जनपद मुख्यालय पर सिविल न्यायालय कब तक खोला जावेगा? क्या यह सही है कि बार-बार क्षेत्रीय जनता द्वारा मांग के बाद भी नहीं खोला जा रहा है, यदि हाँ, तो कारण बतावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : तहसील सिंहावल जिला सीधी में सिविल न्यायालय खोले जाने की निश्चित समय अवधि बताई जाना संभव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की न्यायालय स्थापना नीति-2014 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तहसील सिंहावल में सिविल न्यायालय हेतु, मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत उपयुक्त भवन एवं न्यायाधीश के निवास हेतु शासकीय आवास उपलब्ध नहीं होने से सिंहावल में सिविल न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी है।

सीधी एवं सिंगरौली जिले की शासकीय विद्यालयों का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 1554 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा सीधी एवं सिंगरौली जिले की शासकीय हाई स्कूल पहाड़ी का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन, शासकीय कन्या हाई स्कूल सिंहावल का हायरसेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन, शासकीय हाई स्कूल फुलवारी का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन, शासकीय हाई स्कूल समरदह का हायरसेकेण्ड्री में उन्नयन, छात्र-छात्राओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अतरवा खन्धौली देवसर का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन एवं चितांग माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदंडों की पूर्ति, बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। निश्चित  समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आदिवासी फंड से खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

72. ( क्र. 1621 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी. एग्रो के द्वारा वर्ष 2017-18 में आदिवासी फंड से विभाग की आत्‍मा परियोजना के जिला कार्यालयों को बायोफर्टिलाइजर (ली.राइजोविवियम्, एजोक्‍टोबेक्‍टर, एजोस्प्रिलम) बायो पेस्टिसाइड्स (स्‍यूडोमोनास, बिवेरिया बेसियाना) तथा फास्‍फेट रिच आर्गेनिक मेन्‍योर प्रोम किन किन फर्मों से, किस-किस दर पर, क्रय कर प्रदान किये गये हैं? (ख) कंडिका (क) में उल्‍लेखित सामग्री के प्रदाय हेतु फर्म का चयन किस प्रकार किया गया? टेन्‍डर व एग्रीमेंट की प्रति देवें।                 (ग) एम.पी. एग्रो के जिला इकाई तथा क्षेत्रीय इकाई के प्रभारी अधिकारी को सामग्री सप्‍लाई हेतु किस वित्‍तीय सीमा तक के स्‍वीकृति के अधिकार हैं? नियम निर्देशों की प्रति देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एम.पी.एग्रो द्वारा वर्ष 2017-18 में आदिवासी फंड से विभाग की आत्‍मा परियोजना के जिला कार्यालयों को बायोफर्टिलाईजर (लि. राईजोबियम, एजेटोबेक्‍टर एजोस्प्रिलम) बायो पेस्‍टीसाईड (स्‍यूडोमोनास, बिवेरिया बेसियाना) तथा फास्‍फेट रिच आर्गेनिक मेन्‍योर प्रोम के प्रदाय का विवरण, फर्म का नाम एवं क्रय दर की एम.पी.एग्रो से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कंडिका (क) में उल्‍लेखित सामग्री के प्रदाय हेतु फर्म का चयन टेंडर प्रक्रिया से म.प्र.राज्‍य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किया गया है। टेंडर एवं एग्रीमेंट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2,3 अनुसार है। (ग) एम.पी.एग्रो के जिला इकाई तथा क्षेत्रीय इकाई के प्रभारी अधिकारी को कंडिका (क) में उल्‍लेखित सामग्री सप्‍लाई हेतु निगम के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित डेलीगेशन ऑफ पावर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

कन्‍या हायर सेकण्‍ड्री भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

73. ( क्र. 1647 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय कन्‍या उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय सोनकच्‍छ का भवन स्‍वीकृत हैं? यदि हाँ, तो कब से स्‍वीकृत होकर निर्माणाधीन हैं? (ख) शासकीय कन्‍या उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय सोनकच्‍छ का भवन निर्माण कहाँ पर कराया जा रहा हैं? निर्माण कार्य किस दिनांक से शुरू हुआ था तथा आज दिनांक तक निर्माण कार्य पूर्ण क्‍यों नहीं हुआ? निर्माण की निर्धारित समयावधि क्‍या थी? (ग) भवन आज दिनांक तक अपूर्ण होने के क्‍या कारण हैं? निर्माण कार्य अपूर्ण होने पर दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? जानकारी स्‍पष्‍ट करते हुए बतावें कि अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल सोनकच्छ वर्ष 2007-08 में स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। (ख) शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल सोनकच्छ का भवन निर्माण भोपाल-इन्दौर बायपास रोड के निकट पेट्रोल पंप के सामने किया जा रहा है। शास. हायर सेकेण्डरी स्कूल सोनकच्छ का भवन निर्माण कार्य दिनांक-24.09.2009 को प्रारंभ किया गया था, भूमि विलंब से प्राप्त होने एवं बाद में लागत वृद्धि के कारण भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। निर्माण की अवधि स्वीकृति के 18 माह थी। (ग) तत्समय लागत वृद्धि के कारण भवन निर्माण कार्य अवरूद्ध हो गया था, जो अभी अपूर्ण है, इसके लिये कोई दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निर्माण एजेन्सी म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन मध्यप्रदेश को संचालनालय के पत्र क्र. लो.शि.स./भवन/62/2017/600 दिनांक-24.11.2017 द्वारा लागत वृद्धि की अनुमति एवं संचालनालय के पत्र क्र.-लो.शि.स./एफ/भवन/62/2018/31 दिनांक-15.02.2018 द्वारा राशि प्रदान कर कार्य तत्काल आरंभ कर शीघ्र पूर्ण कराने हेतु लिखा गया है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अस्‍पताल चौराह से बायपास तक रोड निर्माण

[लोक निर्माण]

74. ( क्र. 1648 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सोनकच्‍छ में अस्‍पताल चौराहा से बायपास तक रोड निर्माण हेतु विभाग के पास कोई प्रस्‍ताव है? यदि हाँ, तो उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही चल रही है? (ख) क्‍या उक्‍त रोड की प्रशासनि‍क स्‍वीकृति‍ जारी हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं तथा कब तक स्‍वीकृति‍ जारी हो सकेगी? (ग) नगरवासियों व छात्राओं द्वारा विगत कई वर्षों से अस्‍पताल चौराहा से बायपास तक रोड निर्माण की मांग की जा रही कब तक पूर्ण हो सकेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्‍तता परिलक्षित नहीं होने से कोई कार्यवाही संभव नहीं। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार।

फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

75. ( क्र. 1664 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को फसल खराब हो जाने/नष्‍ट हो जाने पर क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस आधार पर? (ख) सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरदु, जलेरिया दौंता जागीर व जमोनिया के किसानों को अभी तक फसल बीमा नहीं मिल पाया है, इसके लिए शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है या नहीं? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ग) क्‍या सोनकच्‍छ विधान सभा के ग्राम बरदु, जलेरिया दौंता जागीर व जमोनिया के किसानों को भविष्‍य में फसल बीमा की राशि मिलेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? क्‍या शासन द्वारा इन किसानों के लिए कोई उचित कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। दावों की गणना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है, की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (ख) के उल्‍लेखित ग्रामों में खरीफ 2016 में वास्‍तविक उपज थ्रेसहोल्‍ड उपज से ज्‍यादा होने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार कोई दावा नहीं बना था, की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ग) के उल्‍लेखित ग्रामों में भविष्‍य में यदि वास्‍तविक उपज थ्रेसहोल्‍ड उपज से कम पाई जाती है एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अन्‍य कोई भी दावा बनता है तो योजना के प्रावधानों अनुसार संबंधित पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से दावा का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट - ''तेईस''

मागोद-कानवन मार्ग में अनियमितता

[लोक निर्माण]

76. ( क्र. 1781 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले में मागोद-कानवन 47 किलोमीटर मार्ग का निर्माण एम.पी.आर.डी.सी. के द्वारा करवाया गया है? इसकी लागत कितनी थी, इस पर वास्‍तविक व्‍यय कितना हुआ है? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा उक्‍त निर्माण कार्य को मापदण्‍डानुसार नहीं बनाने, पुरानी पुलियों की मरम्‍मत कर नई पुलिया का भुगतान करने, ग्रामों में नाली निर्माण न करने एवं सी.सी. मार्ग के स्‍थान पर घट्टिया पेविंग ब्‍लॉक लगाये जाने की शिकायत की थी? (ग) यदि हाँ, तो इस पर क्‍या कार्यवाही हुई? क्‍या विभाग इसकी गुणवत्‍ता की उच्‍च स्‍तरीय तकनीकी जाँच, विधायक एवं अन्‍य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रशासकीय स्‍वीकृति की राशि रू. 77.56 करोड़ है। मागोद-कानवन मार्ग के साथ अन्‍य तीन मार्गों के निर्माण हेतु कुल व्‍यय राशि                 रू. 164.76 करोड़ है। मार्गवार व्‍यय के ब्‍यौरे संधारित नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिसंपत्ति कोल्ड स्टोरेज को लीज पर दिये जाने

[सहकारिता]

77. ( क्र. 1795 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग अन्तर्गत आने वाली परिसंपत्ति कोल्ड स्टोरेज को लीज पर देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) खरगोन एवं खण्डवा जिलान्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा किन-किन कोल्‍ड स्टोरेज को किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर लीज पर दिया गया है? क्या लीज पर दी गई परिसंपत्तियों को लीज पर देने के पूर्व कोई विज्ञप्ति व शर्तें जारी की गई थीं? शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) जिन परिसंपत्तियों को लीज पर देने संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई थी, क्या वही परिसंपत्ति लीज पर दी गई हैं या उससे अलग अन्य परिसंपत्तियों भी लीज पर दी गई हैं? लीज संबंधी एग्रीमेन्ट की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या लीज शर्तों में सिक्योरिटी राशि व लीज राशि एडवांस जमा कराने का उल्लेख था? यदि हाँ, तो किन-किन से कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई? सूची उपलब्ध करावें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति, कोल्‍ड स्‍टोरेज को लीज पर दिये जाने हेतु पृथक से कोई नियम नहीं है तथापि पंजीयक सहकारी संस्‍थायें के पत्र क्रमांक/विप/प्र/05/2230 दिनांक 26.10.2005 द्वारा विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समितियों के संयंत्रों को लीज पर देने हेतु निर्देश जारी हैं, पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) खरगोन एवं खण्‍डवा जिला अंतर्गत पृथक से कोल्ड स्‍टोरेज नाम से कोई सहकारी संस्‍था पंजीकृत नहीं है तथापि खरगोन जिले में परिसमापनाधीन मां रेवा मिर्च क्रय-विक्रय एवं प्रक्रिया सहकारी संस्‍था मर्या. बेडिया (सनावद) की शीत गृह इकाई को लीज पर देने हेतु परिसमापक द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति में उल्‍लेखित शर्तों के तहत निविदायें आमंत्रित की गई थी, पृथक से कोई शर्तें जारी नहीं की गई थी, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) जी हाँ, जारी विज्ञप्ति अनुसार संस्‍था के पुनासा रोड सनावद में स्थित शीतगृह जिसकी क्षमता 5000 मे. टन है, जो जहां है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगामी दस वर्षों के लिये लीज पर देने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी, परंतु लीज अनुबंध अनुसार शीतगृह के साथ-साथ उस भूमि पर निर्मित ऑफिस एवं अन्‍य गोदाम भी लीज पर दिये गये हैं, लीज अनुबंध की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ, लीज हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में राशि रू. 50,000 का डी.डी. निविदा के साथ जमा करने तथा लीज अनुबंध की शर्तों में सिक्‍युरिटी राशि रू. 10.00 लाख एवं लीज राशि                रू. 51,11,111.00 में से प्रथम वर्ष के किराये की राशि रू. 3,11,111.00 अग्रिम जमा किये जावेंगे, का उल्‍लेख था, जिसमें से संस्‍था में कुल राशि रू. 1,55,555.00 श्री मनोज पिता श्री वने सिंह ठाकुर लीज प्राप्‍तकर्ता से जमा कराई गई। राशि जमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

 

 

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 1855 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (‍क) क्‍या शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों द्वारा स्‍कूलों में शैक्षणिक कार्य कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कब से तथा उनकी सेवा कितने माहों के लिये ली जाती है और कितना वेतन दिया जा रहा है? (ख) क्‍या शासन इन शिक्षकों को आगामी सेवा भर्ती प्रक्रिया में कोई आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान करेगा? यदि हाँ, तो कितनी आयु सीमा तक के शिक्षकों के लिये आदेश जारी करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) :  (क) जी हाँ। यह व्यवस्था वर्ष 2008 से प्राप्त की गई हैं। शालाओं में शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा लंबे समयावधि हेतु विभिन्न अवकाश पर रहने, प्रशिक्षण पर रहने अथवा शिक्षक/शिक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं बल्कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 दिनांक 9.11.2016 के तहत वर्ग-1 को रू. 180/- वर्ग-2 को रू. 150/- एवं वर्ग-3 को रू. 100/- प्रति उपस्थिति के मान से मानदेय दिया जाता है। (ख) शासकीय स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिन तथा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्य कर चुके है, ऐसे अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इन्दौर जिला अंतर्गत संचालित जर्जर शासकीय विद्यालय का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

79. ( क्र. 1912 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अंतर्गत कितने शासकीय विद्यालय संचालित हैं? तहसीलवार हायर सेकेण्‍डरी, हाई स्कूल, मा.वि., प्रा.विद्यालय कि जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित विद्यालयों में से कितने विद्यालय भवन विहीन एवं जर्जर अवस्था में हैं? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित विद्यालयों में कितने विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष की मांग की जा रही है? इनके निर्माण की क्या योजना है? यह कब तक पूर्ण किये जायेंगे? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जर्जर विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण की क्या योजना है? यह कब तक पूर्ण होगी वर्तमान में जर्जर भवन में संचालित हो रहे विद्यालयों में यदि कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार होंगे तथा उन पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ड.) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जर्जर विद्यालयों को भवन के अभाव में अन्‍य अशासकीय अथवा निजी भवनों पर संचालित किये जाने पर उसका किराया किसके द्वारा वहन किया जा रहा है या किया जायेगा? ऐसे कितने विद्यालय हैं? तहसीलवार सूची उपलब्‍ध करायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) इंदौर जिलान्तर्गत हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन नहीं है। कोई भी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। जीर्ण शीर्ण प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्षों का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में सम्मिलित किया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगौरा एवं गुरान में शाला भवन स्वीकृत हो चुका है। शेष हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) एवं (ड.) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में जर्जर भवनों का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में सम्मिलित किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर नवीन निर्माण किया जा सकेगा। उत्तरांश '' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है वर्तमान में जिले में कोई भी शाला जर्जर भवन/कक्ष में संचालित नहीं होकर परिसर में उपलब्ध अन्य कक्षों में संचालित होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गौण खनिज मद से स्‍कूल बाउण्‍ड्रीवॉल व मरम्‍मत कार्य

[स्कूल शिक्षा]

80. ( क्र. 1998 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गौड़ खनिज (डी.एम.एफ.) की राशि वर्ष 2016-17 में विद्यालयों को मरम्‍मत, बाउण्‍ड्रीवॉल बनाने हेतु कितनी-कितनी राशि               किस-किस विद्यालयों में दी गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के विद्यालय में बाउण्‍ड्रीवॉल एवं मरम्‍मत का कार्य स्‍वयं शाला प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है या किसी अन्‍य निर्माण एजेंसी से निविदा बुलाकर कराया जा रहा हैं। (ग) प्रश्‍नांश (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में प्रश्‍नांकित अवधि में कितना-कितना भुगतान किस-किस को किस कार्य का किया गया है। शालावार विवरण दें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में गुणवत्‍ताविहीन घटिया निर्माण कार्यों की जाँच दल गठित कर जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला सिंगरौली में चितरंजी विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2016-17 में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण/मरम्मत हेतु जिला खनिज प्रतिष्ठान से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) से (घ) उत्तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

81. ( क्र. 2001 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत विभागीय प्रस्‍ताव अनुसार प्राथमिक शाला से माध्‍यमिक शाला, माध्‍यमिक से हाईस्‍कूल, हाईस्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल में उन्‍नयन करने हेतु कितने प्रस्‍ताव किस-किस स्‍कूल के किये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शासन द्वारा किन-किन स्‍कूलों के प्रस्‍ताव को मान्‍य कर स्‍वीकृत कार्यवाही में प्रक्रियाधीन है? विवरण दें तथा कितने स्‍वीकृत कर दिये गये हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत प्राथमिक शाला से माध्‍यमिक शाला उन्‍नयन का प्रस्‍ताव नहीं है वर्ष 2017-18 में माध्‍यमिक स्‍कूल से हाईस्‍कूल एवं हाईस्‍कूल से हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्‍नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध कार्य करने वाली संस्‍था पर कार्यवाही

[सहकारिता]

82. ( क्र. 2024 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था भोपाल के संबंध में दिनांक 05 दिसंबर 2016 के अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 33 के प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में सहकारिता विभाग द्वारा 92 गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं में भ्रष्‍टाचार एवं अनियमितता को माना गया था? यदि हाँ, तो उन 92 गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं की जिलावार सूची की जानकारी प्रदान करें। (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (क) में यह भी स्‍वीकार किया गया था कि विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अध्‍याय 8 (क) के तहत 123 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। संबंधित 123 प्रकरणों की जिला एवं संस्‍थावार सूची प्रदान करें। (ग) उपरोक्‍त 123 प्रकरणों में से कितने प्रकरण भोपाल स्थित रोहित गृत निर्माण सहकारी संस्‍था से संबंधित है। उन प्रकरणों की प्रश्‍न दिनांक तक की अद्यतन स्थिति एवं संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में दिए गए परिशिष्‍ट 01 में संलग्‍न सूची के क्रमांक 53 एवं 62 पर की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्‍ध करावें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है(ख) जी हाँ। उत्‍तरांश "क'' के परिशिष्‍ट 01 के कॉलम क्रमांक 04 अनुसार।              (ग) 5 प्रकरण। सभी प्रकरण जिला न्‍यायालय भोपाल में विचाराधीन है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 02 अनुसार है। (घ) सूची के क्रमांक 53 एवं 62 पर अंकित शिकायती पत्र न होकर समाचार पत्र की कटिंग है। कटिंग में उल्‍लेखित समाचारों के आधार पर की गई जाँच का प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 एवं 04 अनुसार है।

जिला छतरपुर में पदस्‍थ उप पंजीयक के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

83. ( क्र. 2030 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के तारंकित प्रश्‍न क्रमांक 2504 दिनांक 4.12.17 के संबंध में पत्र क्रमांक क्रमश: 1331, 1335 दिनांक 04/12/2017 को जिला छतरपुर में पदस्‍थ उप पंजीयक द्वारा गंभीर वित्‍तीय अनियमितताएं किये जाने के बावजूद भी भी राज्‍य शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में मुख्‍य सचिव/मा. मुख्‍यमंत्री जी को संबोधित पत्र विभाग को प्राप्‍त हुए? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या राज्‍यमंत्री सहकारिता ने प्रश्‍न क्रमांक 813 के उत्‍तर में  5 दिसम्‍बर 2016 में सदन में संबंधित प्रकरण में शास. अधिवक्‍ता से अभिमत प्राप्‍त कर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही का कथन किया था। (ग) क्‍या कारण है कि एक वर्ष पश्‍चात् की क्‍या स्थिति तस की तस बनी हुई है। क्‍या शासकीय राशि का दुरूपयोग करने वालों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों? स्‍पष्‍ट करें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित तत्‍वों पर आवश्‍यक कार्यवाही कर क्‍या संबंधित उप पंजीयक को सेवा से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाकर राशि रिकवरी की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, पत्र क्रमांक 1331 नहीं अपितु 1337 दिनांक 04.12.2017 प्राप्त हुआ है। पत्र क्रमांक 13351337 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) गेहूँ उपार्जन में अधिक राशि खर्च होने की प्राप्त उक्त शिकायतों के संबंध में बैंक प्रशासक की भूमिका नहीं होने से तत्कालीन पदस्थ उप पंजीयक छतरपुर पर कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महेश्‍वर में कृषि महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

84. ( क्र. 2047 ) श्री राजकुमार मेव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगोन जिला कृषि प्रधान क्षेत्र होकर मुख्‍य व्‍यवसाय कृषि है? यदि हाँ, तो क्‍या कृषि की उच्‍च शिक्षा हेतु महाविद्यालय की सुविधा उपलब्‍ध है? यदि नहीं, तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा कृषि महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति हेतु कब-कब प्रस्‍ताव दिये गये? प्रस्‍तावों में क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या खरगोन, बड़वानी एवं धार जिले के कृषि विषय से उत्‍तीर्ण बच्‍चों को उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु कोई भी सुविधा प्राप्‍त नहीं है? इसके लिये अन्‍यत्र जिले में कृषि की महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु जाना पढ़ता है? यदि हाँ, तो क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्‍या कृषि के बच्‍चों को महाविद्यालयीन कृषि की शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए महेश्‍वर विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु पर्याप्‍त सुविधाएं पानी, भूमि उपलब्‍ध है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा महेश्‍वर में कृषि महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया किस स्‍तर पर लंबित है? (घ) क्‍या महेश्‍वर विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि का चिन्‍हांकन कर आवश्‍यक दस्‍तावेज उप संचालक, किसान कल्‍याण एवं कृषि विभाग खरगोन के माध्‍यम से विभाग को उपलब्‍ध करा दिये गये हैं? इस संबंध में शासन स्‍तर से कृषि महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति कब तक दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। खरगोन जिले में कृषि महाविद्यालय स्‍थापित नहीं है। प्राप्‍त प्रस्‍ताव की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। वित्‍तीय संसाधनों की कमी के दृष्टिगत कार्यवाही स्‍थगित रखी गई है। (ख) जी हाँ। खरगोन, बड़वानी एवं धार जिले में कृषि महाविद्यालय नहीं है। वित्‍तीय संसाधनों की कमी के दृष्टिगत कार्यवाही स्‍थगित रखी गई है। (ग) इस संबंध में तहसील महेश्‍वर जिला खरगोन के द्वारा उप संचालक कृषि जिला खरगोन को संबोधित पत्रक्रमांक 4611 दिनांक 03.03.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल रकबा 50.258 हेक्‍टेयर की शासकीय भूमि उपलब्‍ध है। शेष उत्‍तरांश '' अनुसार। (घ) जी हाँ। उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास खरगोन द्वारा तहसीलदार महेश्‍वर के पत्र क्रमांक 4611 दिनांक 03.03.2018 से कुल रकबा 50.258 हेक्‍टेयर शासकीय भूमि उपलब्‍ध की जानकारी से दिनांक 03.03.2018 को अवगत कराया गया। जिला खरगोन में कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना के लिए वर्तमान में वित्‍तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्‍वीकृति प्रक्रियारत नहीं है। शेष उत्‍तरांश '' अनुसार समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

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हार्टिकल्‍चर हब की घोषणा का क्रियान्‍वयन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

85. ( क्र. 2048 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 29.06.2012 को खरगोन जिले के महेश्‍वर विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा महेश्‍वर में हार्टिकल्‍चर हब की स्‍थापना किये जाने हेतु की गई घोषणा के क्रियान्‍वयन हेतु विभाग द्वारा भूमि का चिन्‍हांकन, सीमांकन, भूमि आधिपत्‍य इत्‍यादि कार्यवाही कर ली गई है? यदि हाँ, तो भूमि का सर्वे नं. रकबा, ग्राम का नाम, आदि बतावें                   (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में विभाग द्वारा हार्टिकल्‍चर हब की स्‍थापना के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बताएं तथा हार्टिकल्‍चर हब की स्‍थापना कब तक कर दी जावेगी?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) महेश्‍वर विधानसभा क्षेत्र में हार्टिकल्‍चर हब की स्‍थापना नहीं की जानी है, अपितु चयनित फल एवं सब्‍जी रूट के क्‍लस्‍टर के ग्रामों में उद्यानिकी विकास से संबंधित ऐसी गतिविधियां की जानी है, जिनसे हार्टिकल्‍चर हब के उद्देश्‍यों की पूर्ति हो सके। इस हेतु संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के पत्र क्रमांक 3021 दिनांक 19/05/2016 द्वारा कलेक्‍टर खरगोन को निर्देश जारी किये गये हैं। विभागीय योजनाओं में 75 प्रतिशत लक्ष्‍य यथासंभव क्‍लस्‍टर के ग्रामों में पूर्ण किये जाने के निर्देश है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

86. ( क्र. 2083 ) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 27/12/2016 को माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा मनिकवार जिला रीवा में                शासकीय हाई स्‍कूल पूर्वा (पड़रिया) तहसील गुढ़ जनपद रायपुर कर्चु. एवं शासकीय हाई स्‍कूल खैरा तहसील/जनपद मऊगंज जिला रीवा के हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन करने एवं शासकीय माध्‍यमिक शाला रामपुर (रतनगवां) तहसील/जनपद मऊगंज, शासकीय माध्‍यमिक शाला नवागांव उन्‍मूलन तहसील मनगवां जनपद रायपुर कर्चु. एवं शासकीय माध्‍यमिक शाला सूरा तहसील मनगंवा जनपद गंगेव को शासकीय हाई स्‍कूल में उन्‍नयन करने बाबत् घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्‍त स्‍कूलों के उन्‍नयन के संबंध में अब तक विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी? (ख) उक्‍त स्‍कूलों का उन्‍नयन कब तक करके स्‍कूल का संचालन प्रारंभ कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। प्रश्नांश में वर्णित शालाओं का उन्नयन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 44.9/20.2/2018 दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी किए जा चुके हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नियमित प्राचार्य की पदस्‍थापना

[स्कूल शिक्षा]

87. ( क्र. 2119 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दो शासकीय उत्‍कृष्‍ट उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय जैसी नगर में तथा राहतगढ़ में संचालित हैं तथा यदि हाँ, तो उक्‍त दोनों ही उत्‍कृष्‍ट उ.मा.वि. में नियमित प्राचार्य के पद भरे हुये थे तथा गुणवत्‍ता अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा था? (ख) तो फिर वे कौन से कारण थे, जिनके चलते दोनों ही उत्‍कृष्‍ट विद्यालयों के नियमित प्राचार्यों को कार्यालय संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर में सहायक संचालक के पद पर स्‍थानांतरित किया गया और क्‍या एक प्राचार्य का स्‍थानांतरण एवं संस्‍था से विदाई प्री-बोर्ड परीक्षा के समय ही करायी गयी है? (ग) क्‍या शिक्षा के गिरते स्‍तर का एक प्रमुख कारण विभागीय स्‍तर पर मनमर्जी से प्रश्नांश (ख) अनुसार योग्‍य एवं अनुभवी प्राचार्यों के किये जा रहे स्‍थानांतरण भी हैं? उक्‍त प्राचार्यों के स्‍थानांतरणों से उक्‍त दोनों ही विद्यालयों का बोर्ड परीक्षाफल विगत वर्ष के कम प्राप्‍त होने पर किसका उत्‍तरदायित्‍व माना जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी, हाँ। जी, हाँ, दोनों पद भरे हुए थे। (ख) प्रशासकीय कार्य व्‍यवस्‍था के तहत प्राचार्य, शास. उ.मा.वि. जैसीनगर की पदस्‍थापना की गई है। शासकीय उ.मा.वि. राहतगढ़ के प्राचार्य, की पदस्‍थापना स्‍वैच्‍छिक आधार पर की गई है। जी, नहीं। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आनंद उत्‍सव का आयोजन

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 2121 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर जिले के हाई स्‍कूल चितोरा में आनंद उत्‍सव के दौरान बच्‍चों के सामने जिनमें छात्रायें भी सम्मिलित थी? राई नृत्‍य करवाया गया था तथा इस बाबत् प्रश्‍नकर्ता द्वारा संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर को प्रकरण की जाँच कर कार्यवाही कर अवगत कराये जाने हेतु एक पत्र भी लिखा था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर के द्वारा प्रकरण की जाँच की गयी? यदि हाँ, तो जाँच के परिणाम क्‍या रहे और इसके लिये किसे दोषी माना जाकर कार्यवाही की गयी है? (ग) यदि संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर के द्वारा प्रकरण की जाँच नहीं की गयी तो क्‍या इस हेतु उक्‍त अधिकारी को दोषी माना जाकर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्राम पंचायत चितोरा द्वारा सागर जि‍ले के चि‍तोरा हाई स्‍कूल के बाहर के परि‍सर में आनंद उत्‍सव के दौरान लोक नृत्‍य राई का आयोजन कराया गया था। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आनंद उत्‍सव कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत चि‍तोरा द्वारा आयोजि‍त कि‍या गया था। वि‍द्यालय का स्‍टॉफ दोषी नहीं पाया गया। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 2331 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जी की अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन की घोषणा की हैजिसके क्रम में कितने अध्‍यापकों को लाभ मिलेगा? आगर-मालवा जिले की संख्‍या बतायें?               (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को वर्ष 1994 के ड्राइंग केडर सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता को पुनर्जीवित कर समान सेवा शर्तानुसार शिक्षा विभाग में संविलियन होगा? अथवा नये पद सृजित किये जावेंगे? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित हैं? क्या नियम एवं मापदण्ड तय किये गये हैं या किये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर निर्णय होने के पश्चात अध्यापकों को नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। जिला        आगर-मालवा अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक 84, अध्यापक 615 तथा सहायक अध्यापक 1544 कार्यरत हैं, जिन्हें नियमानुसार लाभ दिया जा सकेगा। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मंडी निधि से निर्माण कार्यों की स्वीकृति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

90. ( क्र. 2332 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी की अभिनव भावांतर भुगतान योजना से प्रदेश की मंडियों में खरीफ सीजन की फसलों में खरीदी रूप से बढ़ी हैं, जिससे मंडियों को बढ़ी मात्रा में अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त हुई एवं प्राप्त अतिरिक्त आय को विकास निर्माण कार्यों में व्यय हेतु कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? यदि हाँ, तो किस स्तर पर? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत मंडियों को कितनी अतिरिक्त आय हुई है? मंडीवार विवरण देवें? (ग) क्या बालाघाट एवं सिवनी जिले में मंडी निधि से ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति की जाकर निविदा निकाली गई हैं? यदि हाँ, तो क्या अन्य जिलों में भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण या उन्नयन का कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक मार्ग निर्माण कार्य मोड़ी से गणेशपुरा, बड़ागांव से कडूला, टिकोन से मोहना की स्वीकृति दी जावेगी या विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक मार्ग निर्माण/उन्नयन कार्यों के प्रस्ताव आमंत्रित कर इस ओर विचार किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, भावांतर भुगतान योजना हेतु चयनित खरीफ फसलों की विक्रय अवधि (अक्‍टूबर से दिसम्‍बर) में गत वर्ष की तुलना में आवक तथा आय में अप्रत्‍याशित रूप से वृद्धि परिलक्षित हुई है। खरीफ फसलों की आवक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा इसी अवधि में मण्‍डी फीस से कुल आय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। प्राप्‍त अतिरिक्‍त आय को नियमानुसार बजट में प्रावधानित कर आवश्‍यकतानुसार कार्य कराया जाना प्रावधानित है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत मंडियों को हुई अतिरिक्‍त आय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जी नहीं। अपितु बोर्ड निधि से स्‍वीकृति प्रदाय की जाकर निविदा की कार्यवाही की गई है। उपरोक्‍त मद में राशि की उपलब्‍धता के आधार पर दमोह, खण्‍डवा जिलों की ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्‍वीकृति दी गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।           (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितताएं

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 2377 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शा.उ.मा.वि. चांगोटोला जिला बालाघाट म.प्र. के प्राचार्य द्वारा नियमों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है? क्‍या जिस प्राचार्य की शिकायत हुई, उसे उच्‍च अधिकारियों से मिलकर दबा दिया गया? क्‍या आज भी अप्रात्र अतिथि शिक्षक स्‍कूल में कार्यरत् हैं? जिनको निकालने की क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्‍या प्राचार्य द्वारा शिक्षकों की कमी से शासन को अवगत कराया गया था? दस्‍तावेजों की छायाप्रति देवें यदि नहीं, तो उक्‍त प्राचार्य के खिलाफ शासन क्‍या कार्यवाही करेगा? (ग) क्‍या पूर्व में प्राचार्य द्वारा मुख्‍यमंत्री सायकिल वितरण योजना में भी ट्रांसपोर्ट के नाम पर छात्र-छात्राओं से 100-100 रू. की राशि ली गयी? क्‍या छात्र-छात्राओं से उक्‍त राशि लेना उचित था? क्‍या इसका ब्‍यौरा स्‍कूल के दस्‍तावेजों में अंकित किया गया? (घ) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच दल गठित‍ कर किन-किन अधिकारियों को किस-किस बिन्‍दुओं पर उक्‍त प्राचार्य के खिलाफ जाँच करवाकर दोषी पाया गया एवं विगत 2 वर्षों से उक्‍त प्राचार्य के कार्यकाल में कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्‍त हुई एवं किन-किन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? उक्‍त स्‍कूल में वर्ष 2016-17 से अब तक कितनी आय हुई एवं कितना व्‍यय किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं, नियम विरूद्ध रखे गये अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। लोक शिक्षण संचालनालय में प्राप्त दो शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर प्रतिवाद चाहा गया है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट के पत्र क्रमांक/शिकायत/जाँच/2017/5560 दिनांक 06.11.2017 द्वारा श्री के.एस. पटले, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. धनसुआ एवं डॉ. एम.के. जैन, प्राचार्य शा. हाई स्कूल भटेरा चौकी द्वारा कार्यालय को प्राप्त 05 शिकायत पत्र में अंकित बिन्दुओं पर उक्त प्राचार्य के खिलाफ जाँच करवाकर दोषी पाया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। शा.उ.मा.वि. चांगोटोला में वर्ष 2016-17 से अब तक शाला की व्यय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

माध्‍यमिक शालाओं का हाई स्‍कूल में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

92. ( क्र. 2462 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मा. शालाओं के उन्‍नयन के क्‍या मापदण्‍ड हैं? वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक झाबुआ जिले में कितनी शालाओं का उन्‍नयन किया गया है? कितनी शालाओं का उन्‍नयन होना प्रस्‍तावित है? विधानसभा क्षेत्रवार विवरण देवें। (ख) विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के विकासखण्‍ड झाबुआ व रानापुर में किन किन माध्‍यमिक शालाओं का हाई स्‍कूल में उन्‍नयन करने के प्रस्‍ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) शाला उन्नयन के मापदण्ड संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2016-17 में झाबुआ जिले में 03 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन किया गया है। वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

भवन विहीन शालाओं की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 2478 ) श्री गोवर्धन उपाध्‍याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विधान सभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में प्रश्‍नांश दिनांक तक शासन द्वारा स्‍वीकृत प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में कितने भवन विहीन शालाएं संचालित हैं? कब से और कौन-कौन से शाला भवन विहीन हैं? पूर्ण जानकारी दें। (ख) विगत 5 वर्षों में प्रश्नांश (क) अनुसार भवन विहीन शालाओं को भवन स्‍वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा आज दिनांक तक शासन को कब-कब, किन-किन भवन विहीन शालाओं की स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव भेजे गये हैं? शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्‍ताव पर कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण जानकारी देवें। भवन विहीन शालाओं को भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा कब तक स्‍वीकृत किये जाने की संभावना है? (ग) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2014 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल खोले गये हैं? नवीन स्‍वीकृत शालाओं की जानकारी वर्षवार देवें। क्‍या नवीन स्‍वीकृत शालाओं में शाला भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से और यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक स्‍वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शेषांश प्राथमिक/ माध्‍यमि‍क शालाओं हेतु सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार से स्‍वीकृति/राज्‍य मद में बजट की उपलब्‍धता तथा हाई स्‍कूल भवन हेतु बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासकीय उ.मा.वि. रूसल्‍ली साहू के भवन की स्‍वीकृति विभागीय आदेश दिनांक २६-०२-१८ के द्वारा जारी की जा चुकी है। (ग) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2014 से 22 शासकीय प्राथमिक 01 हाई स्कूल खोले गये हैं। जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। नवीन प्राथमिक शाला भवनों की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई। भवन स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

टोल नाकों पर वाहनों से शुल्‍क वसूली की जानकारी

[लोक निर्माण]

94. ( क्र. 2503 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीहोर से कोसमी मार्ग पर निजी कंपनी द्वारा बनाए गए टोल नाकों पर वाहनों से शुल्‍क वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी कि.मी. के अंतराल पर कितनी-कितनी राशि वसूली जा रही है? टोलवार दूरी और वसूली जा रही राशि का ब्‍यौरा दें? (ख) क्‍या नसरूल्‍लागंज से रेहटी के बीच बने टोल नाके पर सिर्फ व्‍यवसायिक वाहनों से टोल वसूला जाता है, बाकी अन्‍य वाहनों से नहीं? यदि हाँ, तो क्‍या कारण है कि इसी मार्ग पर कांकरखेड़ा तथा बोरदी मार्ग पर बने टोल नाकों पर निजी कार, हल्‍के मोटर वाहनों से भी टोल राशि की वसूली की जाती है? दोनों स्थितियों के लागू नियमों की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या टोल नाकों के 5 कि.मी. परिधि में आने वाले ग्रामों के निवासियों के वाहनों के लिए टोल अदायगी में राहत दिए जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की जाएगी तथा कब तक? (घ) सीहोर जिले के टोल वाली सड़कों की स्थिति जानने के लिए        समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? यदि हाँ, तो सीहोर कोसमी मार्ग का कब-कब, किस-किस अधिकारी ने निरीक्षण किया तथा क्‍या रिपोर्ट दी प्रश्‍नांकित दिनांक से विगत 3 वर्ष का ब्‍यौरा वर्षवार दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। सीहोर-इछावर-कोसमी बी.ओ.टी        (टोल-एन्युटी) मार्ग की लंबाई 50.120 कि.मी. है। वसूली की जा रही राशि कुल 50.120 कि.मी. की है, इस मार्ग पर कि.मी. 7+800 (कोनाझिर/कांकरखेड़ा) पर टोल नाका एवं कि.मी. 31+400 (बोरदी) पर चैक-पोस्ट स्थापित हैं। वसूल की जा रही टोल राशि का ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार, टोल नाके पर ही पूरे मार्ग की लंबाई का टोल लिया जाता है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। सीहोर-इछावर-कोसमी मार्ग से संबंधित नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार, नसरूल्लागंज से रेहटी मार्ग संबंधी नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार।       (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार(घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं निरीक्षण रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के     प्रपत्र-ड अनुसार

भावांतर योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

95. ( क्र. 2504 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भावांतर योजना के तहत किसानों को शासन की ओर से दी जाने वाली भावांतर राशि के भुगतान में देरी हो रही है? यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितने किसानों को कौन-कौन सी जिन्‍स की कितनी-कितनी राशि का भुगतान बकाया है? जिलावार ब्‍यौरा दें। (ख) क्‍या शासन द्वारा भावांतर योजना लागू करने के बाद से मंडियों में किसानों की सोयाबीन उपज की नीलामी कम दामों पर की गई है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या मंडियों में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर जिन्‍सों की नीलामी के लिए शासन स्‍तर पर कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो कारण सहित अवगत कराएं। (घ) शासन द्वारा लागू की गई भावांतर योजना में क्‍या वह सभी फसलें शामिल कर ली गई हैं जो प्रदेश के किसानों द्वारा उपजाई जाती हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी फसलों को योजना में शामिल किया गया है तथा कौन-कौन सी फसलें शामिल नहीं हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं, परंतु दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में भोपाल संभाग से साधारणत: ऐसे 17,575 पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि रूपये 29,3754,831/- का भुगतान शेष है, जिनके पोर्टल पर विक्रय संव्‍यवहार की प्रविष्टि के सत्‍यापन, पंजीकृत फसल का नाम, विक्रय उपज की मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्‍यादि में विसंगति में निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भोपाल संभाग की जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 के अंतर्गत जिल फसलों का समर्थन मूल्‍य घोषित है, उससे कम पर मंडियों में बोली प्रारंभ नहीं होने का प्रावधान है, परंतु सोयाबीन या अन्‍य उपज की मंडी में आवक, मांग, प्रचलित बाजार दर, उपज की गुणवत्‍ता आदि घटकों से प्रभावित होकर घोष नीलामी द्वारा प्रतिस्‍पर्धात्‍मक विक्रय मूल्‍य का निर्धारण होता है। जिस पर किसान की सहमति के उपरांत विक्रय संव्‍यवहार संपन्‍न होता है। भावांतर भुगतान योजना में सोयाबीन की विक्रय अवधि दिनांक 16.10.2017 से 31.12.2017 तक निर्धारित थी, जिस अवधि में प्रदेश की मंडियों के मॉडल विक्रय दर जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 में पूर्व से यह प्रावधान है कि मंडी प्रांगण में ऐसी कृषि उपज, जिसके लिये शासन द्वारा समर्थन मूल्‍य घोषित किया गया है, उनकी बोली नियत कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होगी अपितु प्रचलित बाजार दरों पर अधिकतम बोली पर, जो न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से कम भी हो सकती है, मंडी में कृषि उपज का संव्‍यवहार किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं, खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में मक्‍का, सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल को शामिल किया गया है तथा शेष दलहन, तिलहन, अनाज, फल-सब्‍जी, कृषि औषधीय उपज, वन उपज इत्‍यादि योजना में शामिल नहीं है।

बी.आर.सी. पद हेतु प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

96. ( क्र. 2517 ) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्‍कूल शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत रा.शि. केन्‍द्र द्वारा बी.आर.सी. की प्रतिनियुक्ति नियमानुसार 03 वर्ष एवं योग्‍यता व्‍याख्‍याता/वरिष्‍ठ अध्‍यापक हैं किन्‍तु विदिशा रा.शि. केन्‍द्र में बी.आर.सी. पद पर 07 वर्ष से एवं ग्‍यासपुर में 2011 के अध्‍यापक को नियुक्‍त किया गया है, ऐसा क्‍यों? (ख) क्‍या विदिशा विधान सभा क्षेत्र में बी.आर.सी. को 07 वर्ष से एवं ग्‍यासपुर में अपात्र बिना योग्‍यता के नियुक्‍त किया गया है, तो क्‍यों? व्‍याख्‍याता/वरिष्‍ठ अध्‍यापक को नियुक्‍त क्‍यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में यदि रा.शि. केन्‍द्र विदिशा में बी.आर.सी. में नियुक्‍त है, तो अपात्र कर्मचारी को हटाने की क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? की जावेगी तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (ग) के क्रम में यदि राज्‍य शिक्षा केन्द्र विदिशा में अपात्रताधारी बी.आर.सी. की नियुक्ति में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? क्‍या ऐसे अधिकारी पर कठोर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : बी.आर.सी. पद हेतु प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष है। सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 अनुसार यदि चार वर्ष से अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्‍यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढा़ई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति पर बी.आर.सी.सी. के पद पर व्‍याख्‍याता स्‍कूल शिक्षा/आदिवासी विकास विभाग अथवा माध्‍यमिक शाला के प्रधानाध्‍यापक अथवा वरिष्‍ठ अध्‍यापक को रखे जाने के निर्देश है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक/स्‍था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्‍यम से स्‍कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुषांगिक कार्यालयों में पदस्‍थ ऐसे शिक्षक सवंर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्‍त न किये जाने की सहमति दिये जाने से जनपद शिक्षा केन्‍द्र, विदिशा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत विकासखण्‍ड स्रोत समन्‍वयक की सेवायें मूल विभाग वापिस नहीं की गई है। विकासखण्‍ड स्रोत समन्‍वयक, ग्‍यारसपुर का प्रभार अस्‍थाई रूप से अध्‍यापक, शास.मा.शा. नौलास (ग्‍यारसपुर) को सौंपा गया है। (ख) जनपद शिक्षा केन्‍द्र, विदिशा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बी.आर.सी. का मूल पद वरिष्‍ठ अध्‍यापक है, जिनका चयन निर्धारित प्रक्रियान्‍तर्गत किया गया है। ग्‍यारसपुर में पदपूर्ति प्रतिनियुक्ति से नहीं की गई है, अस्‍थाई प्रभार अध्‍यापक, शास.मा.शा.नौलास (ग्‍यारसपुर) को सौंपा गया है। प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। (ग) एवं (घ) प्रकरण की जाँच कराई जा रही गोण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरी छोड़ी गई सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

97. ( क्र. 2518 ) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में डामरीकरण, सड़कों का निर्माण प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र विदिशा में किया गया हैं तथा निर्माण कार्य अन्‍तर्गत ग्राम सुमेर से अटारीखेजड़ा के मध्‍य ग्राम सुआखेड़ी में लगभग डेढ़ किलोमीटर ग्राम वर्रीघाट से बेतवा नदी तक छ: सौ मीटर, ग्राम मानपुर से घम्‍मूखेड़ी के मध्‍य डेढ़ किलोमीटर साथ ही ग्राम ठर्रनिटर्री से मूडरा अहमदपुर सड़क अन्‍तर्गत ग्राम निटर्री, भदोरा से तिलक, मुडरा अहमदपुर तक सी.सी.करण एवं डामरीकरण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया हैं अधूरा निर्माण कार्य कब तक कराया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्‍या विभाग द्वारा छोड़ी गई अधूरी सड़कों के निर्माण के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा स्‍वयं विभाग से संपर्क करने के उपरांत भी अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस हेतु कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्‍मेदार हैं और दोषियों पर कठोर कार्यवाही स्‍थापित की जावे। कार्यवाही कब तक की जावेगी? नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) में जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार कोई दोषी नहीं होने के कारण कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था में अनियमितता

[सहकारिता]

98. ( क्र. 2530 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोविन्‍दपुरा विधानसभा क्षेत्र के बावड़ि‍याकला क्षेत्र में रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था के पास कितनी भूमि शासकीय/निजी हैं? (ख) रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था में कितने-कितने सदस्‍यों का पंजीयन कराया गया था? (ग) क्‍या संस्‍था द्वारा अपने सभी सदस्‍यों को भूखण्‍ड आवंटित कर दिये गये हैं? पृथक-पृथक नाम सहित संख्‍या बताई जाये। (घ) क्‍या रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्‍था द्वारा भूखण्‍ड आवंटन में अनियमितता की शिकायत शासन/विभाग को प्राप्‍त हुई हैं?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) संस्‍था की निर्गमित टीप वर्ष 2004-05 के अनुसार 94.31 एकड़ निजी भूमि। (ख) संस्‍था में प्रशासक नियुक्‍त है। प्रशासक को संस्‍था के अभिलेख प्राप्‍त नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ।

अनुकम्‍पा नियुक्ति के संबंध में जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

99. ( क्र. 2534 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों को अनुकम्‍पा नियुक्‍त देने के क्‍या नियम/प्रावधान बनाए गये हैं? (ख) विभाग में पद रिक्‍त न होने की दशा में अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरण जिला कलेक्‍टरों को भेजे जाते हैं? इसकी क्‍या प्रक्रिया निर्धारित है? (ग) स्‍कूल शिक्षा विभाग में ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं, जो जिला कलेक्‍टरों को अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।       (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3, भोपाल दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 7.8 के अनुसार यदि विभाग के किसी भी विभागाध्यक्ष या अन्य कार्यालयों में पद खाली न हो एवं दिवंगत परिवार ने पैरा 10.1 अनुसार कोई विकल्प नहीं दिया हो तो विभाग में पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र देकर प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजा जावेगा, जिस जिले में दिवंगत शासकीय सेवक मृत्‍यु पूर्व पदस्‍थ था। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 42 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण परीक्षणाधीन है, जिनमें जिला कलेक्टरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

आदिवासी क्षेत्र की सड़क का सुदृढ़ीकरण

[लोक निर्माण]

100. ( क्र. 2557 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के हनुमना ब्‍लॉक अन्‍तर्गत पिपराही से जड़कुड़ मार्ग जिसकी लम्‍बाई 25 किलोमीटर हैं? उपरोक्‍त मार्ग का निर्माण 2006 में कराया गया था तथा अन्तिम बार रिनुअल 2010 में किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या उपरोक्‍त मार्ग आदिवासी क्षेत्र में स्थित इसी मार्ग से आदिवासी लोग मुख्‍यालय, अस्‍पताल, बाजार आदि स्‍थानों में पहुंचने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं? तथा उपरोक्‍त मार्ग पर प्रत्‍यक्ष रूप से लगभग 12 हजार जनता तथा अप्रत्‍यक्ष रूप से लगभग 14 हजार जनता का आवागमन उपरोक्‍त मार्ग पर होता है।         (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में उपरोक्‍त आवागमन के मार्ग जिसका निर्माण वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में कराया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। अपितु निर्माण दिनांक 31.03.2012 तथा रिनुअल 2010 नहीं अपितु 15.06.2017 (6 से 15=10.00 किलोमीटर का किया गया) (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता वर्तमान में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता सीमित होने के कारण।

भवन निर्माण पूर्ण उपरान्‍त संचालन में लापरवाही

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 2558 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 420 दिनांक 01‍ दिसम्‍बर 2017 के उत्‍तर में बताया गया कि संचालन हेतु विकासखण्‍ड स्‍त्रोत समन्‍यवयक मऊगंज एवं वार्डन द्वारा 01.06.2017 को माध्‍यमिक शाला फरहदा में सामग्री परिवहन हेतु उपस्थित हुए, किन्‍तु ग्रामीणजनों के विरोध के कारण सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सका? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या वार्डन एवं अन्‍य कर्मचारी फरहदा एवं आस-पास के हैं? यदि हाँ, तो अपनी सुविधा हेतु ग्रामीणजनों को उकसाकर सामग्री परिवहन में बाधा उत्पन्‍न की गई है? शासन के आदेश का पालन नहीं कराने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषी के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्‍यों? की जावेगी तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में बी.आर.सी. एवं वार्डन द्वारा कब-कब कलेक्‍टर, एस.डी.एम. और पुलिस से उपरोक्‍त परिवहन हेतु मुलाकात की पत्रों की प्रति उपलब्‍ध करावें। क्‍या यह सत्‍य है कि सम्‍बन्धित जन ने एक बार अवगत कराने के बाद कार्यवाही नहीं की? क्‍या यह सत्‍य है कि सम्‍बन्धितजन ही उपरोक्‍त छात्रावास के स्‍थानान्‍तरण में अरुचि दिखा रहें हैं? यदि नहीं, तो संबंधितजनों के द्वारा कब-कब क्‍या-क्‍या प्रयास किया गया? नहीं की गई तो क्‍यों? की जावेगी तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फरहदा में वार्डन श्रीमती सुनीता द्विवेदी सहायक अध्‍यापक शासकीय प्राथमिक शाला क्र. 02 अतिरिक्‍त प्रभार में है। सहायक वार्डन श्रीमती पुष्‍पा मिश्रा ग्राम पडरी विकासखंड सिरमौर की निवासी है। छात्रावास के अन्‍य कर्मचारी यथा रसोईया, चौकीदार, स्‍थानीय फरहदा के निवासी है। जी नहीं। छात्रावास की सामग्री परिवहन हेतु विकासखंड स्‍त्रोत समन्‍वयक मऊगंज एवं वार्डन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। जी नहीं। वार्डन एवं विकासखंड स्‍त्रोत समन्‍वयक द्वारा सामग्री परिवहन हेतु निरंतर प्रयास किया गया है। शेषांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। छात्रावास का संचालन स्‍वीकृत स्‍थल पर किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समितियों की मांग के बगैर प्रधान कार्यालय द्वारा सामग्री प्रदाय

[सहकारिता]

102. ( क्र. 2618 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के सहकारिता विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंकों के प्रधान कार्यालय द्वारा सहकारी समितियों को दैनंदिनी कार्यों के पंजी, स्‍टेशनरी एवं वस्‍तुएं प्रदाय करने का कोई आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो संलग्‍न करें और यदि नहीं, तो वर्ष 2014-15 से दिसम्‍बर 2018 के मध्‍य सिवनी जिले में किस निर्देश के तहत मुद्रित पंजी एवं स्‍टेशनरी प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रदाय किया गया है? क्‍या बैंकों को यह अधिकार प्राप्‍त है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा मुद्रित पंजियों, स्‍टेशनरी एवं वस्‍तुओं की मांग जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी के प्रधान कार्यालय से की गयी थी या इस कार्यालय को अधिकृत किया गया था? यदि नहीं, तो बिना मांग/अधिकार पत्र के सामग्री का वितरण करने का क्‍या औचित्‍य था? इसके लिए कौन लोग जिम्‍मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सहकारी समितियों को बिना मांग के प्रदाय की गयी सामग्री का क्‍या सहकारी समितियों द्वारा चैक, डी.डी., एन.एफ.टी., आर.टी.जी.एस. या किसी अन्‍य माध्‍यम से भुगतान आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अभिलेखों का विवरण देवें। (घ) और यदि नहीं, तो क्‍या सिवनी जिले में बिना मांग/अधिकारी पत्र के सहकारी समितियों को सामग्री प्रदाय किया जाना, बिना किसी भुगतान आदेश के सहकारी समितियों के बैंक खातों से सामग्री का भुगतान प्राप्‍त कर लेना वित्‍तीय अपराध नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन इस पूरे मामले/घोटाले की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सिवनी से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा बैंक की शाखाओं के माध्यम से समितियों को लगने वाली स्टेशनरी, पंजी एवं अन्य की मांग प्रेषित करने पर प्रदाय की गई है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।       (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को सहमति के आधार पर प्रदान की जाने वाली स्टेशनरी सामग्री एवं अन्य आवश्यकतानुसार लगने वाली सामग्री की राशि सहकारी समितियों के खातों से बैंक द्वारा समायोजित की जाती है जो वित्तीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्‍टेशनरी क्रय और मुद्रण में अनियमितता की जाँच

[सहकारिता]

103. ( क्र. 2622 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के जिला सहकारी बैंकों में स्‍टेशनरी के मुद्रण और क्रय के संबंध में क्‍या नियम-निर्देश हैं? पंजियों का मुद्रण, स्‍टेशनरी व वस्‍तुओं का क्रय हेतु किस स्‍तर के कौन अधिकारी किन नियमों निर्देशों से सशक्‍त है? आदेश, निर्देश व नियम की प्रति संलग्‍न करें। क्‍या खुले बाजार से वस्‍तुएं, स्‍टेशनरी क्रय करना एवं मुद्रण कराना प्रतिबंधित है? (ख) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी के द्वारा वर्ष 2012-13 से दिसम्‍बर 2017 के मध्‍य कौन-कौन सी पंजी स्‍टेशनरी और वस्‍तुएं किस दर पर कितनी मात्रा में कुल कितनी राशि की कहाँ-कहाँ से किस आधार पर मुद्रित अथवा क्रय की गयी और इन सामग्रियों को कितनी कितनी मात्रा में कब-कब किन-किन सहकारी बैंकों, संस्‍थाओं व सहकरी समितियों को किस दर पर उपलब्‍ध कराया गया? (ग) क्‍या उक्‍त सामग्रियों के मुद्रण व क्रय के पूर्व खुले बाजार से निविदा आमंत्रण के विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है? यदि हाँ, तो संलग्‍न करें। नहीं तो क्‍यों और इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्‍मेदार हैं? मुद्रण व सामग्री क्रय में अपनायी गयी प्रक्रियाओं के अभिलेख संलग्‍न करें। (घ) क्‍या उक्‍त अवधि में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सिवनी के प्रधान कार्यालय द्वारा सामग्री के मुद्रण व क्रय हेतु बनाये गये नियमों/निर्देशों के अनुरूप खुले मार्केट से निविदा आमंत्रित न कर गुपचुप तरीके से तीन कोटेशन बुलाकर बाजार दर से अधिक दर पर सामग्रियों का मुद्रण व क्रय किया गया है? क्‍या शासन इस तरह कराये गये सामग्रियों का मुद्रण और क्रय की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) स्टेशनरी के मुद्रण एवं क्रय करने के संबंध में जारी नियम-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, जिसमें मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी एवं प्रक्रिया दी गई है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में मुद्रित एवं क्रय की गई स्टेशनरी/वस्तुओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। क्रय की गई एवं मुद्रित करायी गई स्टेशनरी/सामग्रियों की कितनी-कितनी मात्रा, कब-कब, किन-किन सहकारी बैंकों/सहकारी संस्थाओं को किस दर पर उपलब्ध कराये जाने की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रकरण में जाँच आदेशित की गई है। शेष जाँच निष्कर्षाधीन। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

[सहकारिता]

104. ( क्र. 2642 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग म.प्र. शासन भोपाल को अपने पत्र क्रमांक 45, 48 दिनांक 11/01/2018, पत्र क्रमांक 11 दिनांक 07/01/2018 तथा पत्र क्रमांक 331, 333, 334 दिनांक 31/12/2017 के द्वारा विभाग से जानकारी उपलब्ध करने हेतु दिए गए थे? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त पत्रों में की गई कार्यवाही के संबंध में विवरण सहित जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्या विभाग दोषियों को बचाने का काम कर रहा है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन को अपने पत्र क्रमांक 54,61 दिनांक 25/01/2018 को जिला जबलपुर में पंजीकृत गुरुगोविंद सिंह एज्‍यूकेशन सोसायटी एवं म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 9798/2016 में पारित निर्णय अनुसार विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में लिखा गया था? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) यदि हाँ, तो पत्रों द्वारा प्रेषित किये गए प्रकरणों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित जानकारी देवें। यदि उक्त पत्रों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित बताएं कि कब तक संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) प्राप्‍त पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। जाँच प्रक्रियाधीन, जाँच प्रतिवेदन अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित पत्र खनिज साधन विभाग को प्रेषित किया गया है, उक्त विभाग स्‍तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

असत्य भौतिक सत्यापनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

105. ( क्र. 2648 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1020 दिनांक 24/07/2017 के जवाब में बताया गया कि जिन कृषकों को कंपनी ने पूरी सामग्री प्रदान कर दी, परंतु ड्रिप संयंत्र फिट नहीं हुए थे, ऐसे कृषकों का 20 प्रतिशत अनुदान रोका गया। फिर ऐसे कृषकों के भौतिक सत्यापन प्रपत्र में विभागीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर एवं सील लगाकर यह सत्यापन क्यों करा गया कि कृषक के यहा ड्रिप संयंत्र स्थापित कर सुचारू रूप से संचालित किया गया एवं निरीक्षण के समय सिस्टम चालू कराकर देखा, पानी का वितरण एक समान है। (ख) उक्त असत्य भौतिक सत्यापनकर्ताओं के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कारण बतायें। उक्त असत्य सत्यापन पर हस्ताक्षर कर शासन को गुमराह करने वाले वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?     (ग) उक्त भौतिक सत्यापनकर्ताओं की वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की दौरा डायरियों की प्रति देवें। ब्लॉक स्तरीय उद्यान कार्यालय के जावक पंजी की माह जून 2017 के जावक पृष्ठों की छायाप्रति देवें। (घ) उक्त भौतिक सत्यापनकर्ता दोबारा पुनः उन कृषकों के यहां कब निरीक्षण करने गये?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) ड्रिप संयंत्र के हेड यूनिट की स्‍थापना कर सिस्‍टम की जाँच कर ली गई थी इसलिए समिति द्वारा भौतिक सत्‍यापन रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई है। फसल खड़ी होने के कारण कृषकों द्वारा ड्रिप लेटरल नहीं बिछाये गये थे।     (ख) असत्‍य भौतिक सत्‍यापन नहीं किया गया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।           (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार निर्धारित प्रपत्र में भौतिक सत्‍यापन कर लिया गया था। दोबारा विकासखंड स्‍तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरांत हितग्राहियों की रोकी गई 20 प्रतिशत राशि के भुगतान की अनुशंसा की सूची प्रस्‍तुत की गई है, जिसमें तिथियों का संधारण नहीं है।

ड्रिप कंपनियों द्वारा की जा रही अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

106. ( क्र. 2649 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त 2017 में ड्रिप कंपनियों द्वारा की जा रही अनियमितता की शिकायत पर उप संचालक, उद्यान, जिला खरगोन द्वारा पत्र क्रमांक 1717 द्वारा संबंधित कंपनियों को नोटिस देकर 3 दिवस में मांगे गये जवाबों की प्रति देवें। यह जवाब उप संचालक को कब-कब किस माध्यम से किस-किस दिनांक को प्राप्त हुए? कंपनीवार दिनांक सहित सूची देवें। (ख) कार्यालय उप संचालक उद्यान, जिला खरगोन के आवक रजिस्टर की माह जून एवं अगस्त 2017 में प्राप्त पत्रों/डाक की एन्‍ट्री वाले समस्त पृष्ठों की प्रति देवें। उप संचालक कार्यालय, खरगोन के वर्ष 2017 में जावक पत्र क्रमांक 1920 एवं 2390 की प्रति देवें। (ग) क्या उप संचालक द्वारा पत्र क्रमांक 1920, दिनांक 29/08/2017 में असत्य जानकारी प्रश्नकर्ता को प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो पत्र क्रमांक 2390, दिनांक 07/11/2017 अनुसार पत्रों के उत्तर अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही कार्यालय को प्राप्त हो चुकने के बाबजूद उप संचालक द्वारा यह जानकारी क्यों छिपाई गई? (घ) खरगोन जिले में ड्रिप कंपनियों के भुगतान में 20 प्रतिशत राशि रोकने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था? क्या निर्णयकर्ता अधिकारी यह निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं? निर्णयकर्ता अधिकारी का नाम व पद बतायें। इस संबंध में संचालक से हुए पत्राचार की प्रति देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) कंपनियों के पत्र के माध्‍यम से जबाव प्राप्‍त हुये, शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।      (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) असत्‍य जानकारी नहीं दी गई है। प्रश्‍नाधीन पत्रों से क्रमश: पत्राचार की जानकारी एवं कंपनियों से प्राप्‍त जबाव की जानकारी प्रदाय की गई है। जानकारी छिपाई नहीं गई है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                    (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जिन पंजीकृत कंपनियों द्वारा सामग्री कृषकों को उपलब्‍ध करा दी थी, उन कृषकों के अनुदान के राशि की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान करने एवं शेष 20 प्रतिशत राशि पी.डी. खाते में जमा करने, जिससे शेष राशि का भुगतान सामग्री प्रतिष्‍ठापन के उपरांत करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया था। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अध्यापकों के लिये की गई घोषणाएं

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 2665 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुसार पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के पदों पर संविलियन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो संविलियन के आदेश कब तक जारी होगें? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो अध्यापक संवर्ग का संविलियन सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता वर्ष 1994 के ड्राइंग केडर के पदों को पुनर्जीवित कर समान सेवा शर्तानुसार किया जावेगा अथवा शिक्षा विभाग के नये पद सृजित किये जावेगें? (ग) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो अध्यापक संवर्ग शिक्षा विभाग में संविलियन प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य होगा अथवा अन्य किसी दिनांक से होगा? (घ) ग्‍वालियर जिले के शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में 01 जनवरी, 2018 की स्थिति में अध्‍यापन कार्य हेतु शिक्षकों या अध्‍यापकों के कितने कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्‍त हैं? क्‍या यह सत्‍य है कि शिक्षकों के अभाव में म.प्र. में शिक्षा का स्‍तर बहुत नीचे जा रहा है? यदि हाँ, तो इन रिक्‍त पदों को कब तक भर लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने संबंधी समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षक से की जाकर अध्यापन कार्य किया जाता है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

108. ( क्र. 2666 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्‍वालियर जिलान्‍तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कितनी सड़कों का निर्माण राज्य शासन की राशि से किया गया है? सड़कों के नाम PMGSY के तहत स्वीकृत लम्बाई तथा स्वीकृत राशि बतावें? (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) में पाई गई ऐसी सड़कों पर कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या म.प्र. के वित्त विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो उनकी प्रतियां उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार वित्त विभाग के निर्देश के पश्‍चात् भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्वीकृत मार्गों पर राज्य शासन की राशि अनावश्‍यक रूप से व्यय किये जाने तथा वित्त विभाग के निर्देशों का पालन न किये जाने के लिये किस मार्ग निर्माण के लिये       कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके नाम, पद तथा पदस्‍थी कार्यालय सहित जानकारी दें। क्या इस वित्तीय अनियमितता के लिये उनके प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कोई नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।        (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) कोई दोषी नहीं है। सामान्‍यत: लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्‍वीकृत सड़क पर कार्य नहीं कराया जाता परन्‍तु विशेष परिस्थितियों में मार्ग यातायात हेतु सुगम नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में स्‍वीकृत नहीं होने पर सड़क निर्माण कार्य इस विभाग द्वारा कराया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

109. ( क्र. 2693 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जो आज भवन विहीन होकर संचालित हो रहे हैं? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या नीमच विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन प्राथमिक विद्यालयों के लिये भवन उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त प्रस्तावों पर शासन कब तक स्वीकृति प्रदान कर भवन उपलब्ध करायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नीमच विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में युक्तियुक्‍तकरण के तहत खोली गई तीन प्राथमिक शालाएं भवन विहीन होकर संचालित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार को भवनों की स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया। स्‍वीकृति प्राप्‍त नहीं हुई। राज्‍य मद से भवन विहीन शालाओं के भवनों के स्‍वीकृति की योजना पर कार्यवाही प्रचलन में है। योजना के अनुमोदन, बजट की उपलब्‍धता तथा प्राथमिकता अनुसार शाला भवनों की स्‍वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

कृषि उपज मण्‍डी का संचालन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

110. ( क्र. 2734 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत परासिया में कृषि उपज मण्‍डी में क्रय-विक्रय दिनांक 12.11.2017 से भावांतर योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया जा चुका है किन्‍तु नियमित रूप से प्रतिदिन सुचारू रूप से मण्‍डी में सभी फसलों का क्रय-विक्रय क्‍यों नहीं कराया जा रहा है?                (ख) परासिया विधान सभा क्षेत्र के किसानों की सुविधाओं को देखते हुये परासिया में स्थित कृषि उपज मण्‍डी को नियमित रूप से प्रतिदिन सुचारू रूप कब से संचालित किया जायेगा? मण्‍डी में स्‍टॉफ/कर्मचारी नहीं है, उसकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ग) कृषि उपज मण्‍डी परासिया में स्‍वाईल टेस्टिंग लैब के भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में कराया जा चुका है परन्‍तु स्‍वाईल टेस्टिंग लैब को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को अत्‍याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्‍वाईल टेस्टिंग लैब को कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? (घ) कृषि उपज मण्‍डी परासिया में किसानों की आवागमन की सुविधा हेतु रोड निर्माण, बैठक व्‍यवस्‍था, विद्युत व्‍यवस्‍था व अन्‍य मूलभूत सुविधायें उपलब्‍ध नहीं है? उक्‍त सुविधाओं व अन्‍य आवश्‍यक मूलभू‍त सुविधाएं को कब तक कृषि उपज मण्‍डी परासिया में विभाग द्वारा उपलब्‍ध करा दी जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) उपमंडी परासिया में भावांतर भुगतान योजना के पश्‍चात भी कृषक द्वारा लाई गई कृषि उपज का प्रतिदिन/नियमित क्रय-विक्रय का कार्य कराया जाता है। (ख) उपमंडी प्रागंण परासिया में प्रतिदिन सभी फसलों के क्रय-विक्रय का कार्य संचालित है एवं प्रतिदिन सभी फसलों के क्रय-विक्रय कार्य के लिये सचिव मंडी समिति छिंदवाड़ा द्वारा आदेश क्रमांक 3483 दिनांक 06.02.2018 से मंडी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक एवं भृत्‍य की डियूटी लगाई गई है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) कृषि उपज उपमंडी परासिया में स्‍वाईल टेस्टिंग लैब के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। प्रयोगशाला के संचालन हेतु विद्युत व्‍यवस्‍था कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 30.01.2018 से दिये गये हैं तथा जल व्‍यवस्‍था हेतु निविदा के तृतीय आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। स्‍वाईल टेस्टिंग लैब में विद्युत एवं जल व्‍यवस्‍था का कार्य पूर्ण होने पर ही प्रयोगशाला को प्रारंभ किया जा सकेगा। (घ) उपमंडी परासिया में किसानों के आवागमन की सुविधा हेतु मुख्‍य मार्ग से मंडी प्रागंण तक पहुंच मार्ग एवं विद्युत व्‍यवस्‍था व अन्‍य मूलभूत सुविधाओं में 01 कव्‍हर्डशेड, 200 मे. टन गोदाम 01 नग, आफिस कम गोदाम कम ओपन प्‍लेट-फार्म, वॉटर टैंक एवं वॉटर ट्रफ की सुविधा उपलब्‍ध होने के साथ ही कृषि विभाग द्वारा स्‍वाईल टेस्टिंग लैब निर्मित की गई है, जिसकी वस्‍तुस्थिति उत्‍तरांश (ग) अनुसार है। अन्‍य मूलभूत सुविधाएं आवश्‍यकता एवं राशि की उपलब्‍धता के आधार पर उपलब्‍ध कराई जा सकेंगी, जिस हेतु समयावधि बताना संभव नहीं है।

छात्र-छात्राओं हेतु गणवेश वितरण

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 2735 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2017-18 हेतु छिन्‍दवाड़ा जिले के समस्‍त शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं हेतु गणवेश वितरण की 100 प्रतिशत राशि जारी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो प्रति छात्र कितनी-कितनी राशि जारी की गयी है? प्रत्‍येक विकासखण्‍डवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या परासिया विकासखण्‍ड के अंतर्गत समस्‍त शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं की गणवेश हेतु राशि सभी छात्र-छात्राओं के खाते में जारी (जमा) की जा चुकी है? (ग) क्‍या परासिया विकासखण्‍ड के कुछ स्‍कूलों में बैंकों द्वारा बच्‍चों के खाते में जारी 400-400 रूपये में से चैक कलेक्‍शन के नाम से 100-150 रू. काटे गये हैं? यदि हाँ, तो फिर इसके लिये कौन-कौन से बैंक जवाबदार हैं? शासन के स्‍पष्‍ट निर्देशों के बाद भी कि             छात्र-छात्राओं के खाते बैंकों में शून्‍य बैलेंस पर भी संचालित रखे जावेंगे? फिर भी छात्र-छात्राओं को शासन की गणवेश राशि 400 रूपये पूरी-पूरी प्राप्‍त नहीं हो रही है और बैंकों द्वारा राशि काटी जा रही है? क्‍या कारण है? कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) परासिया विकासखण्‍ड के अंतर्गत समस्‍त शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में अध्‍ययनरत् कितने छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में जमा कराई गई गणवेश की राशि में से किन-किन बैंकों के द्वारा कितनी-कितनी राशि किन नियमों के तहत काटी गई है? क्‍या छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में जमा कराई गई? गणवेश की राशि में से जो राशि बैंक द्वारा काटी गई है? क्‍या वह काटी गई राशि छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में पुन: बैंक द्वारा जमा कराई जायेगी? अगर हाँ तो कब तक जमा करा दी जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्रति छात्र 400 रूपये की राशि जारी की गई। विकासखण्‍डवार विवरण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। विकासखण्‍ड परासिया के भारतीय स्‍टेट बैंक परासिया एवं भारतीय स्‍टेट बैंक न्‍यूटन चिखली द्वारा चैक कलेक्‍शन एवं मेंटेनेंस चार्ज के कारण 80 से 100 रूपये तक छात्रों के खाते से काटे गये हैं। (घ) परासिया विकासखण्‍ड के अंतर्गत समस्‍त शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में अध्‍ययनरत् 23600 छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में जमा करायी गयी हैं। भारतीय स्‍टेट बैंक परासिया द्वारा 127 बच्‍चों के लगभग 12700 रूपये एवं भारतीय स्‍टेट बैंक न्‍यूटन द्वारा 231 बच्‍चों के लगभग 23100 रूपये काटे गये। कलेक्‍टर के द्वारा पत्र क्रमांक 424/जिशिके/बारिश/2018 दिनांक 28/02/2018 के द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक को लेख कर निर्देशित किया गया है कि छात्रों को प्रदाय की जाने वाली राशि कल्‍याणकारी योजना अंतर्गत है, अत: काटी गई राशि तत्‍काल उनके खातो में वापस जमा की जाये। कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्‍नत वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 2771 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक/शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्‍नत वेतनमान की पात्रता दी गयी है? इंदौर जिले में ऐसे कितने पात्र सहायक शिक्षक/शिक्षक है? (ख) इंदौर जिले में कितने पात्र सहायक शिक्षक/शिक्षक के आदेश जारी कर दिए गए हैं? वर्तमान में कितने सहायक शिक्षक/शिक्षक के आदेश जारी होना शेष है? उनकी सूची उपलब्‍ध करावें? आदेश जारी करने की समय-सीमा बतावें। किन कारणों से आदेश जारी करने में विलंब किया जा रहा है? (ग) जिन पात्र सहायक शिक्षक/शिक्षक के आदेश जारी होने के बावजूद भी वेतन नियमितीकरण एवं एरियर का भुगतान होना शेष हैं, उन प्रकरणों में किन कारणों से भुगतान में विलंब हो रहा है? भुगतान की समय-सीमा बतावें तथा इस हेतु कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्‍तरदायी हैं? (घ) क्‍या भुगतान में देरी करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से विलंब से भुगतान के लिए उनसे ब्‍याज राशि वसूल कर संबंधित सहायक शिक्षक/शिक्षक का भुगतान किया जावेगा? उन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। इंदौर जिले में कार्यरत कुल 1962 सहायक शिक्षक है, जिनमें से पात्र 1108 में से 975 को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान प्रदाय किया जा चुका है एवं 133 के परीक्षणोपरांत आदेश जारी किए जाएंगे। शेष 854 सहायक शिक्षकों को पात्रता नहीं है। पात्र 24 शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान दिया जा चुका है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष रह गये सहायक शिक्षकों की जानकारी संलगन परिशिष्ट अनुसार है। शेष सभी पात्र सहायक शिक्षकों के आदेश परीक्षणोपरांत 30.04.2018 तक जारी कर दिए जाएंगे। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पात्र सहायक शिक्षक/शिक्षकों के आदेश जारी होने के उपरांत संकुल स्तर से गणना पत्रक तैयार कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कोषालय में देयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। वर्तमान में बंटन की कमी के कारण भुगतान में विलंब हो रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तीस''

इंदौर जिले में युक्तियुक्‍तकरण की कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

113. ( क्र. 2772 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान इन्‍दौर जिले में स्‍कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्‍तकरण के तहत कितने स्‍थानान्‍तरण किए गए? वर्गवार संख्‍या उपलब्‍ध करायें।       (ख) युक्तियुक्‍तकरण किए जाने से कितने रिक्‍त पदों की पूर्ति की जा सकी है? युक्तियुक्‍तकरण के पश्‍चात भी विद्यालयों में कितने शिक्षकों की छात्र संख्‍या के अनुरूप आवश्‍यकताएं हैं?            (ग) युक्तियुक्‍तकरण के तहत किए गए स्‍थानांतरण में कितने आदेशों में किन कारणों से संशोधन एवं निरस्‍तीकरण किए गए हैं? वर्गवार संख्‍या उपलब्‍ध करायें। क्‍या संशोधन एवं निरस्‍तीकरण का प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है? (घ) क्‍या प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना भी आदेश निरस्‍तीकरण/संशोधित किए गए हैं? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत? ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शैक्षणिक सत्र 2016-17 के दौरान इंदौर जिले में युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में युक्तियुक्तकरण के तहत 132 स्थानांतरण आदेश किये गये है, जिसमें 16 सहायक शिक्षक, 03 प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, 08 प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय, 101 सहायक अध्यापक एवं 04 अध्यापक सम्मिलित है।                      (ख) युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों की पूर्ति की गई है वर्तमान में युक्तियुक्तकरण के पश्चात छात्र संख्या के अनुसार प्रधान अध्यापक सहित लगभग 271 शिक्षकों की आवश्यकता है। (ग) युक्तियुक्तकरण नीति के अन्तर्गत जारी किये गये 32 संशोधित किये गये पदांकन आदेश नीति के विपरीत होने से, निरस्त करने के लिये जिला कलेक्टर इंदौर को पत्र लिखा गया है। जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार। जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्राथमिक साख संस्‍थाओं के संबंध में

[सहकारिता]

114. ( क्र. 2783 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियाँ : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2194 दिनांक 02-03-2017 के परिप्रेक्ष्‍य में कर्मचारियों की नियुक्ति करने/निरस्त करने अथवा पुष्टि करने के अधिकार सहायक पंजीयक को न होने के बावजूद तत्कालीन ए.आर.सी.एस. द्वारा क्यों पुष्टि की गई? कारण सहित बताएं कि तत्कालीन सहायक पंजीयक कौन-कौन थे तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई और क्या वर्तमान में सोसायटियों में उक्त सभी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या उक्त प्रश्न में उल्लेखित तथ्यों सहित शिकायत के सभी बिंदुओं की जाँच अपर कलेक्टर द्वारा की गई? यदि हाँ, तो क्या अपर कलेक्टर कार्यालय द्वारा बी-121/2016-17/6658 दिनांक 29-09-2017, 26-09-2017 के माध्यम से शिकायतकर्ता को उपस्थित होने के बाबत् निर्देश दिए गए? यदि हाँ, तो क्या शिकायतकर्ता ने दिनांक 29-09-2017 को उपस्थित होकर लेख किया था कि सहायक पंजीयक 31 दिसंबर 2017 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करें। (ग) क्या बिंदु 1 एवं 2 में उल्लेखित सभी तथ्यात्मक जानकारियां अपर कलेक्टर को होने के बाद भी सहायक पंजीयक के विरुद्ध सेवानिवृत्त होने से पूर्व जाँच रिपोर्ट एवं कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कारण सहित विवरण दें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) नियम विरूद्ध पुष्टि करने के संबंध में दोषी तत्कालीन सहायक पंजीयक श्री एच.पी. जाटव एवं श्री डी.के. चौरसिया के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं 14 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। वर्तमान में कुल 13 कर्मचारियों में से 05 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया हैं, 01 कर्मचारी की पदोन्नति निरस्त की जा चुकी है, 04 कर्मचारियों के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किये गये तथा शेष 03 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों को दी जाने वाली योजनाओं में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

115. ( क्र. 2784 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियाँ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दतिया जिले में कृषि विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओं के तहत किसानों को लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो 01 जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को           कौन-कौन सा अनुदान/लाभ बीज चैफ-कटर एवं कृषियंत्र आदि पर दिये गये? भांडेर विधान सभावार क्षेत्र के अन्‍तर्गत विकासखण्‍डवार संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे? (ख) क्‍या वर्ष 2016-17 में बांटे गये चैफ-कटरों की क्‍वालिटी घटिया होने के कारण जनप्रतिनिधियों ने एवं समाचार पत्रों ने मुद्दा प्रमुखता से उठाया था? यदि हाँ, तो क्‍या इस संबंध में कोई जाँच कमेटी गठित की गई? यदि हाँ, तो जाँच उपरांत दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। (ग) क्‍या वर्ष 2016-17 में कृषि मेले आयोजित किये गये? यदि हाँ, तो दतिया जिले में कहाँ-कहाँ आयोजित हुये एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई है? (घ) क्‍या भाण्‍डेर में मटर के बीज को खुर्द-बुर्द कर दिया था, जिसकी जाँच चल रही है? क्‍या गेहूँ के अमानक बीज विक्रय से किसानों को गंभीर क्षति उठानी पड़ी? यदि हाँ, तो दोनों प्रकरणों में क्‍या कार्यवाही की है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के      प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। चैफ-कटरों की क्‍वालिटी घटिया होने के संबंध में जाँच कमेटी गठित की गई थी। जाँच कमेटी ने परीक्षण में पाया कि चैफ-कटर का वजन मानक स्‍तर का है। ऐसी स्थिति में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) भांडेर में मटर, बीज को खुर्द-बुर्द करने संबंधी कोई जाँच नहीं चल रही है। विकासखंड भांडेर में वर्ष 2016-17 में अमानक गेहूँ बीज किसानों को विक्रय नहीं किया गया। अत: किसानों को क्षति पहुंचाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

किसानों की आय दोगुना करने का रोड मैप

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

116. ( क्र. 2789 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने का रोड मैप तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो श्‍योपुर जिले के रोड मैप की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ख) क्या शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी उत्पादित फसल का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के लिए म.प्र. कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन माह जून 2017 में किया है? यदि हाँ, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं? नाम व पद सहित बतावें। आयोग के लिए तैयार किये कार्य बिन्‍दुओं पर अभी तक क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में किसानों को उनकी उत्पादित फसल का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गए हैं? यदि नहीं, तो किसानों की आय दोगुनी किस प्रकार होगी? (घ) प्रदेश में खरीफ एवं रबी फसलों का प्रति हेक्‍टेयर औसत उत्‍पादन (कि.ग्रा. में) कितना है? फसलों के नाम सहित बतावें

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। () किसानों को उनकी उत्‍पादित फसल का डेढ़ गुना मूल्‍य दिलाने हेतु इस प्रकार प्रावधान किये जा रहे है - 1. न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य को भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जा रहा है।         2. रासायनिक खाद व दवाओं का उपयोग कम कर जैविक खाद, जैविक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। 3. उच्‍च गुणवत्‍ता के खाद व बीज की उपलब्‍धता को बढ़ावा दिया जाकर बीज उपचार के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। 4. फसलों का चयन खेत की मृदा के अनुसार एवं मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का वितरण कराया जा रहा है। 5. समस्‍त जिलों में उत्‍पादकता को 150 प्रतिशत करने के लिये रोड मैप तैयार किये गये है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

शिक्षण सत्र 2017-18 हेतु सायकिल वितरण

[स्कूल शिक्षा]

117. ( क्र. 2790 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निःशुल्क साइकिल वितरण योजनान्तर्गत शिक्षण सत्र 2016-17 में कितनी साइकिलें किस एजेंसी/संस्था/कंपनी से किस-किस दर पर क्रय की गयी तथा उनके विरुद्ध कितना-कितना भुगतान किस-किस एजेंसी/संस्था/कंपनी को किया गया? (ख) शिक्षण सत्र 2016-17 में कितनी साइकिलें किस एजेंसी/संस्था/कंपनी से किस-किस दर पर अतिरिक्त क्रय की गयी? कितनी-कितनी साइकिलों का वितरण किया गया? वितरण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कितनी शेष साइकिलों का स्टॉक बचा रहा और उनका भण्डारण किस-किस अधिकारी/कार्यालयों में किया गया? वितरित की गयी साइकिलों एवं शेष साइकिलें कहाँ स्टॉक की गयी। जिलेवार संख्या सहित सूची उपलब्ध करावें (ग) निःशुल्क साइकिल वितरण योजनान्तर्गत शिक्षण सत्र 2017-18 में संभागवार, जिलेवार कितनी-कितनी साइकिलें, किस-किस दर पर क्रय करने के आदेश किस एजेंसी/संस्था/कंपनी को जारी किये गए? आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या शिक्षण सत्र 2017-18 में अभी तक निःशुल्क साइकिल वितरण योजनान्तर्गत साइकिल वितरण नहीं हो सका है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषी अधिकारियों एवं सप्लायर एजेंसी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही/जारी किये गए नोटिस आदि कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें। कब तक साइकिलों का वितरण कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सत्र 2016-17 में लघु उद्योग निगम के माध्‍यम से प्रति साइकिल की दर रूपये 3192/- (समस्‍त शुल्‍क एवं कर सहित) पर क्रय की गई। क्रय एजेंसी वार साइकिलों की संख्‍या एवं भुगतान का विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। एजेंसी द्वारा प्रदाय संख्‍या में रिजर्व के रूप में रखी गई साईकिलें भी सम्मिलित है। 18 इंच की साइकिल के वितरण, शेष स्‍टॉक, भंडारण के स्‍थान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। 20 इंच की साइकिल के वितरण एवं शेष की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) सत्र 2017-18 में जेम पोर्टल के माध्‍यम से क्रय आदेश जारी किये गये है। प्रति सा‍इकिल की दर रूपये 3295/- हैं। एजेंसीवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) सत्र 2016-17 के पात्रता निर्धारण मापदण्‍ड एवं साइकिल क्रय प्रक्रिया में परिवर्तन होने से प्रक्रिया में विलम्‍ब हुआ है। वर्तमान में साइकिल वितरण का कार्य प्र‍गति पर है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 2842 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अंतर्गत कितने शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कू्ल, हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित किये जा रहे हैं? तहसीलवार, नामवार, ग्रामवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों को शासन की किन-किन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? इन योजनाओं में पात्रता के क्या नियम हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत इन्दौर विकासखण्‍ड व सांवेर विकासखण्‍ड में पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्‍या योजनावार जानकारी वित्‍तीय वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में पात्रता पूर्ण करने वाले कितने विद्यार्थी शासन की योजना का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं? पात्रता पूर्ण करने के उपरांत भी योजना का लाभ न मिलने का कारण स्पष्ट करें। शेष पात्र रहे विद्यार्थियों को कब तक योजनाओं का लाभ मिल जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। (घ) निःशुल्क साइकिल वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। छात्रवृत्ति हेतु पात्र शेष विद्यार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छात्रवृत्ति हेतु संबंधित के खातों की जानकारी का अद्यतीकरण, संबंधित विभाग से प्राप्त आवंटन पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

119. ( क्र. 2862 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्रमांक 338 दिनांक 01/01/2018 एवं पत्र क्रमांक 07 दिनांक 07/01/2018 के माध्यम से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल से जानकारी चाही गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित जानकारी देवें। (ग) क्या लोक निर्माण संभाग बुधनी द्वारा बुधनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली 18 सड़कों का निर्माण कार्य निजी एजेंसी ठेकेदार द्वारा घटिया रूप से किये जाने के कारण अमान्य किया जा कर पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्य करने से हुए करोड़ों रूपये की हानि के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच के आदेश एवं ठेकेदारों से वसूली के आदेश जारी करने हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या लोक निर्माण विभाग अंतर्गत राजमार्ग क्रमांक 45 मिहोना-लहार-दबो-भांडेर-चिरगावं मार्ग का ठेकेदार मेसर्स नीरज गंगोत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया एवं गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जाँच मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) से कराने एवं दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार को दण्डित करने हेतु पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो उक्त दोनों पत्रों पर की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता सदस्य को जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र क्रमांक 338 दिनांक 01.01.2018 के संबंध में विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा पत्र क्रमांक-07 दिनांक 07.01.2018 के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (घ) जी हाँ। उत्‍तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है, जी हाँ।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित जिले

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

120. ( क्र. 2872 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्‍ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के घटकों चावल, गेहूँ तथा दलहन में जिन जिलों को शामिल किया जाता है, क्‍या उन घटकों के उत्‍पादन हेतु लागत का 50% खर्च केन्‍द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है? क्‍या इसमें राज्‍य का भी अंश होता है? लागत में बिजली, पानी, खाद, बीज, कृषि उपकरण के अलावा और किन चीजों का 50% खर्च शासन वहन करता है? (ख) केन्‍द्र शासन की कौन सी संस्‍था विषयांकित मिशन में जिलों को जोड़ने अथवा हटाने का कार्य करती है?                  (ग) बालाघाट तथा सिवनी जिलों को किन-किन घटकों से कब-कब हटाया गया? (घ) बालाघाट तथा सिवनी जिलों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जिन घटकों से हटाया गया हैं, उन्‍हें पुन: जोड़ने हेतु राज्‍य शासन ने क्‍या प्रयास किये?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं, अपितु राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केन्‍द्र सरकार की योजना है जिसमें केन्‍द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्‍यांश 40 प्रतिशत शामिल है। योजना के घटकों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जिलों को जोड़नें अथवा हटाने का कार्य किसान कल्‍याण तथा कृषि मंत्रालय, नई दिल्‍ली के द्वारा किया जाता है। (ग) बालाघाट जिले में वर्ष 2014-15 से राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में से गेहूँ घटक को हटाया गया है। सिवनी जिले को घटक से वर्तमान तक नहीं हटाया गया है।               (घ) बालाघाट जिले को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत जोड़ने हेतु राज्‍य शासन अधिकृत नहीं होने से कोई प्रयास नहीं किया गया, शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

साइकिलों का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

121. ( क्र. 2873 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शिक्षण सत्र 2017-18 में कुल कितनी साइकिलों का वितरण किया जाना है? जिले में छात्र एवं छात्राओं की संख्‍या अनुसार जानकारी दें। इस हेतु कुल कितने बजट की आवश्‍यकता हैं? (ख) क्‍या शिक्षण सत्र 2017-18 हेतु प्रदेश में साइकिलों का वितरण जुलाई 2017 में कर दिया जाना था? क्‍या साइकिलों का वितरण अब तक नहीं किया गया है, जबकि शिक्षण सत्र समाप्ति की ओर है? यह कब तक कर दिया जायेगा? (ग) साइकिलों के वितरण में देरी का कारण बताते हुए यह भी बतायें कि देरी के लिए जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में सत्र 2017-18 में 18 इंच एवं 20 इंच की अनुमानित 7.14 लाख साइकिलों का वितरण किया जाना है। लगभग रूपये 235 करोड़ की आवश्यकता होगी। (ख) एवं (ग) सामान्‍य रूप से सत्र प्रारंभ होते साइकिलें वितरित होना चाहिए। साइकिल हेतु पात्रता निर्धारण एवं क्रय प्रक्रिया परिवर्तित होने से, प्रक्रियागत विलंब हुआ है। साइकिल वितरण का कार्य प्रारंभ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर्मचारियों की सेवा वापसी

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 2876 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधायक के प्रश्‍न क्रमांक 1942 उत्‍तर दिनांक 01 दिसम्‍बर 2017 की कंडिका (ग) में बताया गया था कि 74 कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापिस करने का प्रकरण प्रचलन में है, तो अवगत करायें कि प्रश्‍न दिनांक तक 74 कर्मचारियों को वापिस करने संबंधी शासन द्वारा किस-किस दिनांक को किस-किस स्‍तर पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) यदि कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सेवाएं समाप्‍त नहीं हुई, तो क्‍या इसमें कोई अनियमितता हुई अ‍थवा शासकीय नियमों का उल्‍लंघन हुआ? यदि हाँ, तो क्‍या? जानकारी दें। क्‍या शासन इस पर कोई कार्यवाही कर रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या? नहीं तो क्‍यों नहीं? प्रतिनियुक्ति कब तक समाप्‍त होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जिन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्‍त की गई है, उनकी सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

भावांतर योजना अंतर्गत भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

123. ( क्र. 2877 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कितने किसानों ने भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन की फसल का पंजीयन कराया था? कृषि उपज मंडीवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार जिन किसानों ने सोयाबीन का भावांतर योजना अंतर्गत पंजीयन कराया था? उसमें से कितने किसानों ने किस-किस कृषि उपज मंडी में अपनी फसल बेची? (ग) प्रश्नांश (ख) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार किसानों द्वारा बेची गई सोयाबीन की उपज का कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितने किसानों का भावांतर राशि का भुगतान बाकी है? जिन किसानों को भुगतान नहीं किया गया है उनको भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत नरसिंहगढ़ मंडी क्षेत्र में 16308 एवं कुरावर मंडी क्षेत्र में 7250 किसानों ने सोयाबीन की फसल के लिए पंजीयन कराया था। (ख) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत सोयाबीन के लिए पंजीकृत कुल 23558 किसानों में से कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ में 11644 किसानों एवं कृषि उपज मंडी समिति कुरावर में 6872 किसानों ने सोयाबीन फसल का विक्रय किया है। (ग) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ के 8515 किसानों को विक्रय किए गए सोयाबीन के लिए भावांतर के रूप में राशि रूपए 5,03,87,676/- का भुगतान किया गया एवं 3129 किसानों को भावांतर की राशि का भुगतान शेष है। कृषि उपज मंडी समिति कुरावर के 5034 किसानों को भावांतर के रूप में राशि रूपये 5,03,47,374/- का भुगतान किया गया एवं 1838 किसानों को भावांतर राशि का भुगतान शेष है। जिन किसानों का भुगतान नहीं किया गया है उन किसानों का पोर्टल पर किसान का नाम, उनके द्वारा विक्रय की गई फसल का नाम, मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, रकबा आदि तकनीकी त्रुटियों के सतत् सुधार एवं सत्‍यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तदोपरांत उन्‍हें भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा,परंतु इसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

 

अजनार नदी पर पुल निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

124. ( क्र. 2880 ) श्री नारायण सिंह पँवार, श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2595 दिनांक 04 दिसम्‍बर 2017 के उत्‍तर में सदन में हुई चर्चा अनुसार ब्‍यावरा नगर सिटीपोर्शन में निर्माणाधीन सी.सी.करण कार्य में अजनार नदी पर राशि रूपये 5 करोड़ रूपये की लागत से शीघ्र ही पुल निर्माण कराये जाने की जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक पुल निर्माण कार्य की स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या यह सही है कि उक्‍त नदी पर पुल निर्माण नहीं कराये जाने से नगर ब्‍यावरा की यातायात अवरूद्ध होने की समस्‍या जस की तस बनी रहेगी? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त पुल निर्माण कार्य की स्‍वीकृति मुख्‍य बजट 2018-19 में प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो उक्‍त पुल निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जावेगी तथा कब तक पुल निर्माण करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) पुल सकरा होने के कारण आंशिक बाधायें बनी रहेंगी। रूपये 201.87 लाख के प्राक्‍कलन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

व्‍यवहार न्‍यायालय वर्ग-२ की स्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

125. ( क्र. 2884 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुख्यालय से 40 कि.मी. की दूरी पर गुनौर विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय की तहसील गुनौर जहाँ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/पुलिस कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय है, वहां व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 की स्थापना न किए जाने का क्या कारण है? (ख) क्या गुनौर जिला पन्ना में व्यवहार न्यायालय वर्ग - 2 की स्थापना हेतु म.प्र. शासन विधि विधायी कार्य विभाग द्वारा पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्‍या गुनौर में व्यवहार न्यायालय वर्ग - 2 की स्थापना हेतु पर्याप्त भवन है, जैसे कि तहसील का नया भवन बन जाने से पुराना भवन, लोक सेवा केन्द्र का नया भवन बन जाने से पुराना लोक सेवा भवन, स्टॉक रूम भवन में भी कई कमरे उपलब्ध होने के बावजूद भी शासन को भवन उपलब्ध न होना बताकर उक्त न्यायालय की स्थापना हेतु गलत जानकारी दी गई, क्यों? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के संबंध में भवन अनुपलब्धता की गलत जानकारी दिये जाने की मौके पर जांच कराई जाकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर गुनौर में व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 की स्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय ने अवगत कराया है कि तहसील गुनौर जिला पन्ना में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की श्रृंखला/नियमित न्यायालय की स्थापना संबंधी मांग माननीय प्रशासनिक कमेटी (एल.जे.एस.) द्वारा विचारोपरांत नस्तीबद्ध की गई है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) गुनौर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना हेतु तहसील का नया भवन बन जाने से 18 x 30 फुट का एक हॉल, जिसमें लोक सेवा केन्द्र का संचालन किया जा रहा था वह दिनांक 27.01.2018 को लोक सेवा भवन का नया भवन बन जाने से रिक्त होकर न्यायालय कक्ष के लिए वर्तमान में उपलब्ध है। पूर्व में लोक सेवा केन्द्र का संचालन पुराने तहसील भवन में ही किया जाता था। इसलिए लोक सेवा केन्द्र का नया भवन बन जाने से लोक सेवा केन्द्र का पुराना भवन उपलब्ध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। शासन को भवन उपलब्धता के संबंध में गलत जानकारी नहीं दी गई है। (घ) प्रश्नांश (ग) तथा (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सहकारिता विभाग द्वारा की जाने वाली सेल्‍समैनों की नियुक्ति

[सहकारिता]

126. ( क्र. 2886 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गुनौर विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत सहकारी समितियों में सेल्‍समैन की वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो उचित मूल्‍य का दुकानवार विवरण देवें।                    (ख) सहकारी समितियों में शा. उचित मूल्‍य की दुकानों में विक्रेताओं की नियुक्ति के क्‍या प्रावधान हैं? क्‍या शासन निर्देशों के अनुसार ही गुनौर विधान सभा क्षेत्र में भर्ती की गई है? (ग) क्‍या गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों में सेल्‍समैन की नियुक्ति में मैरिट को आधार न बनाकर मनमाने तरीके से चयन किया गया है? यदि नहीं, तो रैगढ़ सहकारी समिति के अंतर्गत विक्रेताओं के चयन में मैरिट को अधार क्‍यों नहीं बनाया गया? (घ) क्‍या सहकारी समितियों की दुकानों में सेल्‍समैनों की नियुक्ति में भारी भ्रष्‍टाचार कर मनमाने तरीके से चयन किया गया है? क्‍या कलेक्‍टर पन्‍ना द्वारा इसकी जाँच की जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सेवा-नियम के अंतर्गत विक्रेताओं की नियुक्ति की जाती है। कर्मचारी सेवा-नियम के संबंधित अंश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी नहीं। (ग) प्रकरण में संयुक्त आयुक्त सहकारिता, सागर, संभाग सागर को जाँच आदेशित की गई है। शेष जाँच निष्कर्षाधीन। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार जाँच निष्कर्षाधीन।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

127. ( क्र. 2891 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना अंतर्गत योजना प्रांरभ से प्रश्‍न दिनांक तक सिवनी तहसील अंतर्गत कितने कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था? किन-किन फसलों का             कितना-कितना प्रीमियम कृषकों से वसूला गया? वर्षवार, फसलवार, पटवारी हल्‍कावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में बीमाकृत फसलों पर किन-किन कारणों से कब-कब कृषि उपज प्रभावित हुई तथा नुकसान होने पर कितने कृषकों को कब-कब कितनी बीमा राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार, पटवारी हल्‍कावार, लाभांवित कृषक संख्‍या एवं प्रदाय की गई राशि सहित सूची देवें।               (ग) क्‍या खरीफ फसल 2017 में अल्‍पवर्षा होने के कारण सिवनी जिले की खरीफ फसलों का उत्‍पादन प्रभावित हुआ है तथा कहीं-कहीं पर अवर्षा की स्थिति में कृषकों ने अपनी खरीफ फसलों को सूखने के कारण अलग कर रबी फसल की बुवाई की तैयार शुरू कर दी थी? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्‍तर में यदि हाँ, तो ऐसे परिस्थितियों में कृषकों को बीमा का भुगतान किन नियमों के तहत किया जावेगा एवं सूखा प्रभावित सिवनी जिले के कृषकों को बीमे का भुगतान किस प्रकार से कब तक किया जावेगा तथा वर्तमान में रबी फसल की पैदावार लेने हेतु कृषकों को त्‍वरित रूप से किस प्रकार की कौन-कौन सी स‍हायता प्रदाय की जा जावेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2016 के बीमांकन की फसलवार पटवारी हल्‍कावार की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। बीमा कंपनी के अनुसार जानकारी अनंतिम है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की फसलवार पटवारी हल्‍कावार जानकारी बीमा कंपनी द्वारा संकलित की जा रही है। (ख) खरीफ 2016 मौसम में तहसील सिवनी के जिन पटवारी हल्‍कों में अधिसूचित फसलों के उपज में कमी पाई गई थी, उन पटवारी हल्‍कों में दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किया गया है कि जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। (ग) जी हाँ। उत्‍पादन प्रभावित हुआ है वर्ष 2017 मौसम खरीफ फसलों में से सोयाबीन फसल की फसल कटाई प्रयोगों में अनावारी कम आई है। जी नहीं। कृषकों द्वारा अपनी खरीफ फसलों के सूखने के कारण खरीफ फसल अलग कर, रबी मौसम की फसल की बुवाई नहीं की गई है। (घ) खरीफ 2017 मौसम की अवधि में अल्‍प वर्षा एवं आपदायें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम के मध्‍य प्रतिकूलता क्षतिपूर्ति विकल्‍प के तहत आती है, जिसमें यदि बीमित इकाई में बीमित फसल की अनुमानित उपज थ्रेशोल्‍ड उपज के 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना होने पर जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। जिला प्रशासन द्वारा बीमित इकाई में बीमित फसल की अनुमानित उपज थ्रेशोल्‍ड उपज के 50 प्रतिशत से कम आने की संभावना के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। फरवरी 2018 में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे, दावा आंकलन एवं तत्‍काल भुगतान हेतु राज्‍य स्‍तरीय फसल बीमा समन्‍वय समिति द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

नोटरी एवं शपथ आयुक्‍त की नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

128. ( क्र. 2893 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा न्‍यायालयों में नोटरी एवं शपथ आयुक्‍त नियुक्‍त किये जाने के क्‍या नियम निर्देश हैं? निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) राजगढ़ जिले में वर्तमान में कितने नोटरी एवं शपथ आयुक्‍त के पद स्‍वीकृत हैं तथा उनमें से कितने रिक्‍त हैं? (ग) उक्‍त स्‍वीकृत पदों पर कौन-कौन नोटरी एवं शपथ आयुक्‍त कब से कार्यरत हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) राजगढ़ जिले में रिक्‍त नोटरी एवं शपथ आयुक्‍त के पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) नोटरी के 28 पद, शपथ आयुक्‍त के 17 पद स्‍वीकृत हैं। नोटरी के 12 पद एवं शपथ आयुक्‍त के 7 पद रिक्‍त हैं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) नोटरी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शपथ आयुक्‍त की नियुक्ति माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा की जाती है। मुख्‍यालय राजगढ़ में शपथ आयुक्‍त के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही माननीय उच्‍च न्‍यायालय में प्रक्रियाधीन है।

शासकीय भवन एवं कार्यालय की जानकारी

[लोक निर्माण]

129. ( क्र. 2894 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर रियासत काल के लोक निर्माण विभाग की भवन पुस्तिका पर जो अभिलेख स्‍वरूप अंकित हैं, ऐसे कितने शासकीय भवन एवं कार्यालय हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) उक्‍त शासकीय भवनों एवं कर्यालयों का वर्तमान में किसके द्वारा और क्‍या उपयोग किया जा रहा है? (ग) क्‍या उक्‍त शासकीय भवन एवं कार्यालय अत्‍यन्‍त जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में हैं? (घ) यदि हाँ, तो उक्‍त जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्‍थान पर शासन कब तक नवीन भवन बनायेगा और यदि नहीं, तो इसका क्‍या उपयोग किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) संबंधित प्रशासकीय विभाग की स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर ही बनाया जावेगा। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सड़क/सेतु/पुल-पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

130. ( क्र. 2896 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अन्‍तर्गत जिला अनूपपुर की पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने सड़क मार्ग/सेतु/पुल-पुलिया पूर्ण हुये? कितने निर्माणाधीन हैं एवं कितनों का कार्य प्रचलन में हैं? प्रत्‍येक कार्य की स्‍वीकृत राशि, ठेकेदारों के नाम, कार्य आदेश जारी होने का दिनांक, कार्यपूर्ण होने के दिनांक सहित जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग की जो सड़क मार्ग/सेतु पुल-पुलिया अपूर्ण हैं, उनकी निर्माण एजेन्‍सी एवं तकनीकी अधिकारी का पद नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अपूर्ण सड़क मार्ग/सेतु/पुल-पुलिया के संचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई एवं कब तक इन सड़क मार्ग/सेतु/पुल-पुलिया को पूर्ण करके प्रारंभ कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है।

पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

131. ( क्र. 2897 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से सड़कों के निर्माण कार्य हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग/विभागीय मंत्री को दिये प्रस्‍ताव पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई तथा तत्‍समय में क्‍या कोई दिशा-निर्देश प्राप्‍त हुये थे तथा उस पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित उक्‍त निर्माण कार्य हेतु कब प्रस्‍ताव तैयार किये गये और उक्‍त निर्माण कार्यों के प्रस्‍ताव स्‍वीकृति के लिये मुख्‍य अभियंता, लोक निर्माण विभाग को कब प्राप्‍त हुये? प्रस्‍तावों की स्‍वीकृति प्रश्‍न दिनांक तक जारी नहीं करने के क्‍या कारण हैं? क्‍या प्रस्‍ताव स्‍वीकृति में लापरवाही बरते जाने पर जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी? (ग) लंबी समयावधि के उपरांत क्‍या उक्‍त सड़कों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिये लंबित प्रस्‍तावों की स्‍वीकृति प्रश्‍न दिनांक तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।       (ख) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। कोई लापरवाही नहीं। (ग) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष कार्य की स्‍वीकृति सीमित वित्‍तीय संसाधन के दृष्टिगत संभव नहीं।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति

[लोक निर्माण]

132. ( क्र. 2900 ) सुश्री मीना सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उमरिया जिले की विधान सभा क्षेत्र मानपुर अंतर्गत पनपथा मोड़ से पड़खुड़ी सड़क का कार्य अत्‍यंत धीमी गति से चल रहा है? सड़क निर्माण की धीमी गति होने के वास्‍‍तविक कारण क्‍या हैं? आज तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने के लिये कौन उत्‍तरदायी है? क्‍या विभाग उत्‍तरदायी की पहचान कर उसके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य को कब तक पूर्ण कराकर क्षेत्र की जानता को राहत दिलायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। मार्ग के कुल 1200 मीटर भाग में बाणसागर बांध के जल भराव के कारण प्रस्‍तावित एकरेखण डूब में आने से निर्माण कार्य हेतु कार्य स्‍थल तक मार्ग निर्माण सामग्री ले जाने में असुविधा। कोई नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।            (ख) अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक 30.06.2018 नियत है, किन्‍तु मार्ग का 1200 मीटर भाग डूब क्षेत्र में आने के कारण पुनरीक्षित प्रस्‍ताव कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. स्‍तर पर परीक्षणाधीन है अत: कार्य पूर्ण करने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

पुल निर्माण कार्य की स्थिति

[लोक निर्माण]

133. ( क्र. 2901 ) सुश्री मीना सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उमरिया जिले की विधानसभा क्षेत्र मानपुर में मानपुर विकासखण्‍ड के ग्राम भोलगढ़ एवं विजयसोता के मध्‍य सोन नदी पर पुल निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 एवं उसके पश्‍चात प्रश्‍न दिनांक तक वित्‍तीय वर्षों में भी राशि की प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो कितनी राशि किस वर्ष में प्रावधानित थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्‍त कार्य हेतु विभाग कब तक निविदायें आमंत्रित कर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ करा देगा? अभी तक पुल का निर्माण कार्य न होने के क्‍या कारण रहे हैं? उक्‍त पुल का निर्माण कब एवं किस एजेन्‍सी के द्वारा किया जायेगा? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 2914.39 लाख दिनांक 04.10.2016 को प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की गई थी। (ख) वर्तमान में निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, नियत तिथि बताना संभव नहीं। निविदा बार-बार अस्‍वीकृत होने के कारण वर्तमान में नियत तिथि एवं एजेन्‍सी बताना संभव नहीं है। नवीं बार पुन: निविदा दिनांक 20.02.2018 को आमंत्रित की गई है।

विद्युत लाईन एवं पोल शिफ्टिंग कार्य

[लोक निर्माण]

134. ( क्र. 2912 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से आज दिनांक तक सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों के निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी द्वारा विद्युत लाईन एवं पोल शिफ्टिंग का कार्य किस-किस एजेंसी को दिया गया? (ख) उक्‍त कार्य का पर्यवेक्षण किन-किन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया? क्‍या समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया गया? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

सेवानिवृत्‍त शासकीय कर्मचारियों की ग्रेच्‍युटी का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

135. ( क्र. 2913 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवर्तित अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 40 (क्रमांक-6128) दिनांक 30 मार्च 2016 के उत्‍तर में बताया गया कि प्रश्‍नाधीन सेवानिवृत्ति शासकीय सेवकों की ग्रेच्‍युटी का भुगतान सम्‍पदा संचालनालय का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्‍त होने पर कोषालय द्वारा कराया जाना संभव होगा?        (ख) दिनांक 30 मार्च 2016 के पश्‍चात स्‍कूल शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत सम्‍पदा संचालनालय भोपाल से आज पर्यन्‍त प्रश्‍नाधीन कौन-कौन से सेवानिवृत्‍त शासकीय सेवकों को ग्रेच्युटी का भुगतान कोषालय के माध्‍यम से कराया गया? प्रत्‍येक प्रकरण में सेवानिवृत्‍त का नाम, रोकी गई समूची ग्रेच्युटी राशि भुगतान की गई ग्रेच्युटी राशि तथा देयक राशि पर ब्‍याज पृथक-पृथक दर्शाने का कष्‍ट करें? (ग) भाग (ख) में दर्शाये जिन प्रकरणों में संबंधित को रोकी गई समूची ग्रेच्‍युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया अथवा देय राशि पर ब्‍याज का भुगतान नहीं किया गया, उन प्रकरणों में अवशेष भुगतान कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) 30 मार्च 2016 के पश्‍चात सेवानिवृत्‍त शासकीय सेवकों को ग्रेच्युटी के भुगतान की स्थिति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (1), (2) एवं (3) अनुसार(ग) म.प्र. शासन वित्‍त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-15/2015/नियम/चार, दिनांक 02 नवम्‍बर 2015 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। रोकी गई राशि पर ब्‍‍‍‍‍याज देने का प्रावधान नहीं है।

संविदा शाला शिक्षकों का स्थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

136. ( क्र. 2935 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा गारंटी शाला योजना अन्तर्गत गुरूजि‍यों की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत विशेष के लिए की गई थी? (ख) क्या संविदा अवधि के दौरान संविदा शाला शिक्षकों के स्थानांतरण की शासन की कोई नीति हैं? यदि हाँ, तो उज्जैन जिले में कितने स्थानांतरण हुए है, नियम की प्रति उपलब्ध करावें। क्या स्थानांतरण नीति नहीं होने के बाद भी जिला पंचायत उज्जैन के आदेश क्रमांक 9419 दिनांक 27.07.2017 के अनुसार श्री लाकेन्द्रसिंह सिसोदिया, संविदा शाला शिक्षक का स्थानांतरण संस्था शा.प्रा.वि. सिलोदामोरी से शा.प्रा.वि. सेवरखेड़ी तह. उज्जैन में किस नीति/नियम के तहत किया गया है? (ग) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र संख्या के मान से शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की गई है, तो शा.प्रा.वि. सिलोदामोरी में वर्तमान शिक्षा सत्र में छात्र संख्या 67 पर 3 शिक्षकों की आवश्यकता होने के उपरांत भी श्री लाकेन्द्र सिंह सिसोदिया, संविदा शाला शिक्षक का स्थानांतरण शा.प्रा.वि. सेवरखेड़ी तह. उज्जैन किया गया?                  (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या उक्त स्थानांतरण शासन के नियमों को अनदेखा व ताक पर रखकर अधिकारियों द्वारा नीति/नियम विरूद्ध किया गया है, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शिक्षा गारंटी योजना अंतर्गत गुरूजी एवं पालक शिक्षक संघ के मध्य बसाहट विशेष के लिये अनुबंध का प्रावधान था। (ख) एवं (ग) संविदा शाला शिक्षकों के लिये स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। श्री लोकेन्द्र सिंह सिसोदिया संविदा शाला शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षा गारंटी गुरूजी के रूप में प्राथमिक विद्यालय सिलोदामोरी में कार्यरत थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन के आदेश क्र. जि. पं./शिक्षा/सं.शा.शि.नि./2018/676 दिनांक 27.2.2018 द्वारा श्री लोकेन्द्र सिंह सिसोदिया का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर पदस्थापना मूल संस्था शासकीय प्राथमिक विद्यालय सिलोदामोरी में की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) (ख) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कार्यरत सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों का भुगतान

[सहकारिता]

137. ( क्र. 2938 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) १ जनवरी २००७ से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा इन्दौर-उज्जैन संभाग में संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं इन्दौर प्रीमियर को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड में कार्यरत कितने शाखा प्रबंधकों के विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा चालान पेश किये गये? कितने शाखा प्रबंधकों को न्यायालय ने दोषी करार दिया एवं कितने शाखा प्रबंधक दोष मुक्त हुए? कितने सेवानिवृत्त हुए? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार दोष मुक्त सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधकों को देय समस्त राशि प्रमोशन लिए, सरेंडर वार्षिक वेतन वृद्धि, बोनस, मंहगाई एवं छठें वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें। यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों एवं उन पर प्रचलित कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) इंदौर संभाग की इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर के 08 तथा उज्जैन संभाग की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., देवास के 01 शाखा प्रबंधकों के विरूद्ध लोकायुक्त द्वारा चालान प्रस्तुत किये गये है। उक्त में से वर्तमान तक कोई भी शाखा प्रबंधक दोषी करार नहीं हुआ तथा 01 शाखा प्रबंधक दोष मुक्त हुआ। उक्त में से 02 शाखा प्रबंधकों का स्वर्गवास हो चुका है, 05 शाखा प्रबंधक सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा 01 शाखा प्रबंधक प्राकृतिक आपदा में लापता हो गया है। (ख) इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर से सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक श्री हेमचंद सोगानी को सेवानिवृत्ति दिनांक पर छठवें वेतनमान का लाभ देते हुए वेतन, प्रोविडेंट फण्ड, ग्रेच्युटी एवं सामूहिक बीमा राशि का भुगतान कर दिया गया है।              श्री सोगानी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने से निलम्बन अवधि दिनांक 17.04.2008 से 30.06.2015 तक के वेतन, महंगाई, अन्य भत्ते एवं स्वत्वों की मांग के संबंध में प्राप्त आवेदन पर बैंक स्तर से विधिक अभिमत प्राप्त किये जाने कार्यवाही की जा रही है, विधिक अभिमत प्राप्त होने के उपरांत क्लेम के भुगतान पर निर्णय लिया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

138. ( क्र. 2939 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी २०१५ से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में कितनी हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बिल्डिंग की स्वीकृति‍ हुई हैं? स्वीकृत हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बिल्डिंग में से कितनी नई बिल्डिंगों का कार्य पूर्ण होकर विद्यालय लगना प्रारंभ हो गये हैं? कितने विद्यालयों में स्वीकृत संपूर्ण स्टॉफ है एवं कितने विद्यालयों में स्टॉफ की कमी है? (ख) स्टॉफ की कमी को कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला उज्जैन में जनवरी 2015 से 02 हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु भवन स्वीकृत किए गए हैं। भवन निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया उपरांत कार्यादेश लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) द्वारा जारी किया जावेगा। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त दोनों विद्यालयों में स्टॉफ की कमी है। (ख) स्टॉफ की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छत्‍तीस''

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्‍नति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

139. ( क्र. 2961 ) सुश्री मंजू राजेंद्र दादु : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्‍नति के संबंध में क्‍या नीति निर्धारित है? (ख) क्‍या इस नीति के तहत ही प्रदेश में ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों की पदोन्‍नति हो रही है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ग) ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों को सेवा काल में कितनी पदोन्‍नति की जाना आवश्‍यक है? (घ) ऐसे कितने ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी हैं, जो मान. उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2016 अनुसार पदोन्‍नति नियम 2002 को अपास्‍त किये जाने के उपरान्‍त बिना पदोन्‍नति पाये सेवानिवृत्‍त हो गये है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। म.प्र.शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-18-2001/3 दिनांक 11 जून 2002 अनुसार कृषि विभाग के अधिकारियों/ कमर्चारियों की पदोन्‍नति के संबंध नीति निर्धारित है। (ख) जी नहीं। म.प्र. लोक सेवा पदोन्‍नति नियम 2002 के संबंध में मान. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा ‍दिनांक 30.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा दायर एस.एल.पी. माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्‍नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। (ग) पद रिक्‍तता एवं वरिष्‍ठता के आधार पर पदोन्‍नति किये जाने का प्रावधान है। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में दिनांक 30.04.2016 की स्थिति में पदोन्‍नति हेतु पैनल में कुल 830 ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी थे जिनमें से 179 ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2016 अनुसार पदोन्‍नति नियम 2002 को अपास्‍त किये जाने के उपरांत बिना पदोन्‍नति पाये सेवानिवृत्‍त हो गये हैं।

फल-फूल सब्‍जी मंडी की स्‍थापना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

140. ( क्र. 2973 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा कृषि उपज मंडी समिति अंतर्गत खाचरोद नाका जावरा मंडी परिसर में शासन/विभाग द्वारा फल, फूल सब्‍जी मंडी स्‍थापित कर प्रारंभ किये जाने का निर्णय किया है?            (ख) यदि हाँ, तो क्‍या विगत वर्ष शासन/विभाग द्वारा इस हेतु निर्धारित बजट भी स्‍वीकृत किया जाकर कन्‍सलटेंट की नियुक्ति कर डी.पी.आर., ड्राईंग, नक्‍शा इत्‍यादि सहित निर्माण स्‍थल की भूमि का चयन भी कर लिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो उक्‍त कार्य का कुल कितना बजट स्‍वीकृत होकर उसके अंतर्गत क्‍या-क्‍या कार्य प्रावधानित होकर किस-किस प्रकार की व्‍यवस्‍थाएं एवं कार्य सुविधाओं हेतु क्‍या-क्‍या किया जाएगा एवं इस हेतु कुल कितनी भूमि का किस स्‍थान पर कितना उपयोग किया जाएगा? (घ) उक्‍त स्‍वीकृत कार्य के अंतर्गत की जाने वाली शासन/विभाग की समस्‍त शासकीय एवं प्रशासकीय कार्यवाहियां पूर्ण हो गई हो तो कार्य कब तक प्रारंभ होकर कब पूर्ण कर लिया जाएगा एवं मंडी कार्य कब प्रारंभ हो सकेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) उक्‍त कार्य का कुल बजट राशि रू. 987.20 लाख है। प्रावधानित कार्य/व्‍यवस्‍था/सुविधाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। इस हेतु खाचरोद नाका स्थित पुराने मंडी प्रांगण की कुल भूमि 8.45 हेक्‍टेयर में से 2.98 हेक्‍टेयर भूमि का उपयोग किया जावेगा। (घ) जी हाँ, कार्यपालन यंत्री, मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग मंदसौर द्वारा उक्‍त कार्यों का कार्यादेश पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 16.02.2018 को जारी कर दिया गया है। कार्य पूर्ण होने की समयावधि 15 माह दी गई है, जिसके अनुसार कार्य दिनांक 15.05.2019 तक पूर्ण होना संभावित है। तदोपंरात मंडी प्रांरभ की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

जिला अंत्‍योदय मेला एवं विकास यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत जानकारी

[लोक निर्माण]

141. ( क्र. 2974 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन/विभाग द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी की उपस्थिति में दिनांक 29 नवंबर 2017 को जावरा नगर जिला रतलाम में जिला अंत्‍योदय मेला एवं विकास यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग अन्‍तर्गत अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्य भी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो लोक निर्माण अन्‍तर्गत किन-किन विकास कार्यों का भूमि पूजन कितनी-कितनी लागत की राशि का किया गया एवं क्‍या वे सभी कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं? साथ ही किन-किन कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिनकी लागत कितनी-कितनी हैं?              (ग) उक्‍त कार्यक्रम में माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा (1) रोजाना से अरनिया पीघा मंडी मार्ग              (2) सुखेड़ामाऊ खेड़ी-पचेवा-पिपलौदा फंदा मार्ग (3) पद्मावती धाम रिगनोद से कलालिया फोरलेन फंदे तक (4) आयाना से सैलाना (5) बरगढ़ फंदे से भैसाना फोरलेन फंदे तक एवं (6) बरगढ़ फंदे से भूतेडा-उज्‍जैन टू-लेन तक सड़क मार्गों को बनाए जाने की घोषणा भी की हैं? (घ) यदि हाँ, तो माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के पश्‍चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां पूर्ण कर इन्‍हें बजट में सम्मिलित किया जाकर कब तक स्‍वीकृति दी जाएगी एवं स्‍वीकृति पश्‍चात् कार्य कब त‍क प्रारंभ किये जाएंगे? साथ ही रीघा चांदा से सेमलिया मार्ग भी उपरोक्‍त के साथ सम्मिलित कर स्‍वीकृ‍त कर मार्ग कठिनाईयों का निराकरण किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) भूमि पूजन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार एवं लोकार्पण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।


ऑन-लाईन की अपेक्षा ऑफ-लाईन निविदा आमंत्रित किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

142. ( क्र. 3018 ) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मण्‍डी अधिनियम के अनुसार माह जुलाई 2017 में प्रदेश की 257 मण्डियों में सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन संस्‍थाओं द्वारा निविदा की शर्तों को पूर्ण किया तथा किस-किस ने नहीं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या यह राशि 5 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यों की निविदाएं शासन की नीति अनुसार ऑन-लाईन आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासन की नीति के विरूद्ध प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित निविदा प्रक्रिया को निरस्‍त करेंगे और नीति का उल्‍लंघन करने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा क्‍या तथा कब तक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण सहित बतावें। (ग) निविदा के बिन्‍दु क्रमांक 9 की शर्त को कौन-कौन सी संस्‍था द्वारा पूर्ण किया गया? उनके नाम एवं सी.ए की रिपोर्ट उपलब्‍ध करावें

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) म.प्र. भण्‍डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के बिंदु क्रमांक-54 (ख) अनुसार निविदायें आमंत्रित की गई है। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) निविदा में शर्त क्रमांक - 9 नहीं होने से शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

शिक्षा नीति के कारण छात्रों की संख्‍या कम होना

[स्कूल शिक्षा]

143. ( क्र. 3019 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले माध्‍यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की मेपिंग उपरांत ही छात्रों को पुस्‍तकें वितरित किए जाने और जिन छात्रों के अभिभवकों को मेपिंग नहीं हो पाने के कारण उनकों पुस्‍तकें वितरित नहीं किए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में शासकीय माध्‍यमिक शाला राजाभोज भोपाल में किस वर्ष में कितने-कितने छात्रों की संख्‍या कम हुई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्‍या छात्रों की संख्‍या कम होने का मुख्‍य कारण समग्र आई.डी. व अभिभावकों की मेपिंग नहीं हो पाना है? यदि नहीं, तो कितने छात्रों को पुस्‍तकें वितरित की गई और किन-किन कारणों से कितने-कितने छात्रों को पुस्‍तकें वितरित नहीं की गई? वर्षवार जिलेवार बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज समस्‍त बालक-‍बालिकाओं को नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें प्रदान की जाती हैं।                  (ख) शासकीय माध्‍यमिक शाला राजाभोज, भोपाल में छात्रों की अवधि अनुसार कमी/वृद्धि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज समस्‍त बालक-बालिकाओं को नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें प्रदान की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

शाला उन्‍नयन की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

144. ( क्र. 3028 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया, सुकलिया, बरखेडा बरामद, कुल्‍होर, लाम्‍बाखेड़ा, झिरनिया, कुराना एवं बागसी में संचालित माध्‍यमिक शाला से हाई स्‍कूल में उन्‍नयन एवं ग्राम रतुआ नायसमंद, सोहाया, धमर्रा एवं जमूसर-कलां, को हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल में उन्‍नयन के पात्र है? (ख) प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 280 दिनांक 21.07.2017 में विभाग द्वारा बैरसिया के स्‍कूलों के उन्‍नयन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने का उल्‍लेख किया गया था तो विभाग द्वारा उपरोक्‍त स्‍कूलों के उन्‍नयन के संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत करावे। प्रश्नांश (क) में दर्शित स्‍कूलों का कब तक उन्‍नयन हो जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। शालाओं का उन्‍नयन मापदंडों की पूर्तिवित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍‍‍‍‍‍धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों एवं पुल-पुलिया का निर्माण

[लोक निर्माण]

145. ( क्र. 3046 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 3516 दिनांक 02 मार्च, 2017 के विभागीय उत्‍तरांशों में जानकारी पुस्‍तकालय परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ में दर्शित सभी निर्माण कार्यों में से कितने निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति कब-कब जारी की गई, कितनी शेष है और क्‍यों? शेष प्रतिवेदनों की वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्‍या है और कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्यों के लिए क्‍या विभाग के पास कोई योजना नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍यों? स्‍पष्‍ट करें। नहीं तो उक्‍त कार्यों की स्‍वीकृति कब तक जारी की जायेगी? (ग) उक्‍त निर्माण कार्यों के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा अब तक कितने पत्र प्राप्‍त हुए तथा तत्‍संबंध में प्रश्‍नांकित दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्‍या है? (घ) क्‍या उक्‍त निर्माण कार्यों को इसी वित्‍तीय वर्ष में स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी? यदि हाँ, तो स्‍पष्‍ट करें और कब तक उक्‍त कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

लेखा सत्‍यापन की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

146. ( क्र. 3062 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी कटनी द्वारा वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब लेखा सत्‍यापन कराया गया? वित्‍त वर्षवार सत्‍यापन दिनांक सहित सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि क्‍या लेखा सत्‍यापन क्रमबद्ध वर्षों में लगातार कराया गया या आगे पीछे लेखा सत्‍यापन कराया गया है? यदि हाँ, तो तत्‍संबंध में श्री चंद्रशेखर अग्निहोत्री राजगुरू द्वारा दिनांक 26.12.2017 एवं दिनांक 08.01.2017 को प्रबंध संचालक मण्‍डी बोर्ड को की गई शिकायतें क्‍या थी तथा इन अनियमितताओं के लिये दोषी नस्‍ती शाखा प्रभारी एवं सचिव के विरूद्ध कब क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) विधान सभा की बैठक दिनांक 27.11.2017 मुद्रित प्रश्‍न संख्‍या 29 (क्र.214) के प्रश्नांश (ख) के उत्‍तर में बताया गया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो क्‍या प्रक्रिया पूर्ण कर कितने फर्मों के लेखा सत्‍यापन किये गये? क्‍या उक्‍त फर्मों के मूल रिकार्ड गायब है? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन है? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित प्रश्‍न के उत्‍तर कंडिका (घ) में बतलाया गया था कि उल्‍लेखित पत्रों की जाँच उप संचालक मण्‍डी बोर्ड जबलपुर को सौंपी गई? यदि हाँ, तो यह बतलावें कि जाँच अधिकारी कौन है? उनके द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍या शासन जाँच अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये किसी अन्‍य को निश्‍चय समय-सीमा के अंदर जाँच करने की जिम्‍मेदारी सौंपेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () प्रश्नांश (क) के अंश की जानकारी अति-वृहद स्‍वरूप की होने से जानकारी संकलित की जा रही है। श्री चंद्रशेखर अग्निहोत्री राजगुरू द्वारा दिनांक 26.12.17 एवं दिनांक 08.01.18 को की गई शिकायतों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी हाँ शिकायतों की जाँच आंचलिक कार्यालय जबलपुर को सौंपी गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर संबंधितों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) तत्‍कालीन सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी के आदेश दिनांक 06.07.2017 से जाँच दल गठित कर कटनी मंडी की सात फर्मों के विगत वर्षों के लेखा सत्‍यापन करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसमें से फर्म शारदा फूड प्रोडक्‍ट का लेखा सत्‍यापन किया जा चुका है। शेष छ: फर्मों के लखा सत्‍यापन का कार्य प्रचलन में है, सत्‍यापन की कार्यवाही उपरांत उक्‍त फर्मों के गुम/गायब हुये अभिलेख की स्थिति पाये जाने पर संबंधितों के दोषिता का निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ।           श्री नागेश सिंह, उप संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर है। आंचलिक कार्यालय जबलपुर द्वारा दिनांक 28.11.17, दिनांक 01.01.2018 एवं दिनांक 09.02.18 सचिव मंडी कटनी को प्रेषित कर अभिलेखों की सत्‍यापित छायाप्रति चाही गई है। जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। श्री नागेश सिंह राज्‍य प्रशासनिक सेवा के वरिष्‍ठ अधिकारी है, आंचलिक कार्यालय जबलपुर में इनके अतिरिक्‍त कोई अन्‍य राज्‍य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी न होने से किसी अन्‍य को जाँच सौंपना उपयुक्‍त नहीं होगा शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चालीस''

अतिथि शिक्षकों का संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

147. ( क्र. 3063 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा स्‍कूलों में अतिथि शिक्षकों को किस नियम प्रतिक्रिया के तहत कब से पदस्‍थ किया जा रहा है? शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु क्‍या दिशा-निर्देश हैं तथा उन्‍हें वर्तमान समय में किस दर से कितना परिश्रमिक दिया जा रहा है? वर्तमान समय में पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन अतिथि शिक्षक कब से अध्‍यापन कार्य कर रहे हैं? शालावार, नामवार, कार्य प्रारंभ, दिनांकवार सूची देवें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अतिथि शिक्षकों को सन 2013 के विधान सभा चुनाव के समय माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा उन्‍हें गुरूजी के तर्ज पर संविदा शिक्षक घोषित करने की घोषणा की गई थी? (ग) क्‍या वर्तमान समय में प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक आंदोलनरत हैं तथा वे पूर्व में गुरूजियों की तरह परीक्षा लेकर संविदा शिक्षक बनाये जाने की मांग कर रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या शासन इनकी न्‍यायोचित मांगों को मानते हुये इनका संविलियिन शिक्षा संवर्ग में करेगा या अन्‍य कोई विकल्‍प व्‍यवस्‍था के तहत आगामी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में इन्‍हें किसी प्रकार की प्राथमिकता प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 के शैक्षणिक सत्र हेतु निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। (घ) संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों पर ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस अध्यापन कार्य किया है, उनके लिये 25 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने के संबंध में संगत नियमों में संशोधन हेतु कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भूमि एवं भवन आधिपत्य में लेना

[स्कूल शिक्षा]

148. ( क्र. 3108 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शास. हा.से. स्‍कूल बरगी नगर, जिला जबलपुर जो कि वर्ष 1979 से संचालित है की भूमि एवं भवन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का है? यदि हाँ, तो उपरोक्‍त भूमि एवं भवन की स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने आधिपत्‍य में लेने के लिए कब-कब, क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये? उपरोक्‍त भूमि का खसरा, नक्‍शा क्‍या है? खसरे में कितनी भूमि है? (ख) क्‍या शासन उक्‍त शास. हा.से. स्‍कूल की भूमि प्राप्‍त करने शीघ्र कार्यवाही करेगा ताकि पुराने जर्जर भवन के स्‍थान पर नया भवन शीघ्र बनाया जा सके? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। भूमि एवं भवन आधिपत्य में लेने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयास की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। खसरा की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जाँच

[स्कूल शिक्षा]

149. ( क्र. 3109 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्‍क बच्‍चों की फीस प्रतिपूर्ति प्राप्‍त करने वाली 646 अशासकीय शालाओं में से किन-किन शालाओं में भ्रष्‍टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें कब-कब प्राप्‍त हुई? उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी? विगत 3 वर्षों की शालावार जानकारी दें। (ख) क्‍या उपरोक्‍त फीस प्रतिपूर्ति की जाँच हेतु श्री अंशुल गुप्‍ता आई.ए.एस. एवं श्रीमती कविता बाटला की दो सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया था? समिति द्वारा किन-किन शालाओं में अनियमितता एवं फर्जी छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति पाई गयी? जाँच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विद्यालयों एवं नोडल अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गयी? वर्षवार शालावार जानकारी जाँच रिपोर्ट सहित दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उक्‍त अशासकीय शालाओं के प्रबंधक एवं नोडल अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। (ख) जी हाँ। जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

सहकारी समितियों में अनियमिततायें

[सहकारिता]

150. ( क्र. 3171 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला सहकारी बैंक शाखा - जौरा एवं कैलारस के अंतर्गत आने वाली सहकारी संस्थानों की वर्ष २००९ एवं २०१० में बैंक द्वारा प्रदत्त राशि में एवं किसानों को बांटे गये कर्ज में कितना अंतर था? समितिवार जानकारी दी जावे। (ख) उक्त शाखाओं में ऐसी कितनी समिति हैं, जिनको ५ करोड़ से अधिक राशि प्रदत्त की गयी है? क्या बैंक द्वारा इसका लेखा-जोखा लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? दी गई पूर्ण राशि की वर्ष २०१० से २०१४ तक बांटा ऋण की जानकारी दी जावे। (ग) क्या प्रदत्त राशि एवं ऋण के रूप में बांटी गई राशि में काफी अंतर है? बैंक द्वारा उक्त राशि को वापस क्यों नहीं लिया गया? क्या यह अंतर गबन की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो समिति पर क्या कार्यवाही की गई?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) निरंक, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 के मध्य केवल शाखा कैलारस से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, राजौधा को रू. 5 करोड़ से अधिक राशि प्रदत्त की गई है। जी हाँ वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक वितरित किये गये ऋण की समितिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शाखा कैलारस से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, राजौधा को छोड़कर अन्य समितियों में कोई अंतर नहीं है। समिति राजौधा में ऋण वितरण की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर बैंक द्वारा जाँच कराई गई, जाँच में राशि रू. 97.38 लाख का गबन किया जाना पाये जाने पर राशि वसूली हेतु सहकारी अधिनियम की धारा 64 में न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं चंबल, संभाग मुरैना में वाद दायर कराया गया तथा पुलिस थाना चिन्नोनी जिला मुरैना में दिनांक 27.02.2016 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

सड़क निर्माण में गुणवत्‍ता की जाँच

[लोक निर्माण]

151. ( क्र. 3173 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की अम्‍बाह नहर शाखा पर जो सीमेन्‍ट कांक्रीट सड़क बनाई जा रही है, क्‍या झुन्‍डपुरा के पास सड़क फटने, दरार पड़ने की शिकायत आ रही हैं? यदि हाँ, तो प्रशासन द्वारा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या झुन्‍डपुरा (सबलगढ़) के नगर पंचायत के अध्‍यक्ष द्वारा निर्माण की गुणवत्‍ता की शिकायत की गई है? क्‍या प्रशासन द्वारा जाँच कराई गई? जाँच किसके द्वारा कराई गई? रिपोर्ट कब प्राप्‍त हुई? जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में सीमेन्‍ट कांक्रीट की सड़क कितने किलोमीटर बन गई है, कितने किलोमीटर बची है एवं कार्यकाल कब तक बाकी है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। समिति गठित कर जाँच की कार्यवाही की जा रही है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश (क) के उत्‍तर अनुसार। (ग) 22.00 कि.मी., 47.18 कि.मी. अनुबंध अनुसार दिनांक 14.01.2019 तक।

कर्मचारियों का नियमितीकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

152. ( क्र. 3179 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में कार्यरत-12 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो कि लगभग-26 वर्ष से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, का नियमितीकरण प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं किया गया है? कारण बतायें। (ख) क्‍या म.प्र. की अधिकांश मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है? क्या कारण है कि मंडी समिति‍ कटनी में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, जबकि अन्‍य मंडी समिति के कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है? क्या यह जाँच का विषय नहीं है? जाँच की जायेगी तो कब तक? जाँच में दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश शासन एवं मंडी बोर्ड के आदेशों के बावजूद स्थायी कर्मी में विनियोजित क्यों नहीं किया गया है? (घ) कृषि उपज मंडी समि‍ति कटनी में प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में समिति की बैठक में निर्णय लिये गये हैं एवं उस पर मंडी समिति कटनी द्वारा       क्या-क्या कार्यवाही की गई? साथ ही उन प्रस्तावों पर वरिष्ठालय द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी जिला कटनी में कार्यरत 12 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिस संवर्ग/वर्ग में नियु‍क्‍त किया गया है, उस संवर्ग/वर्ग का पद रिक्‍त नहीं होने से नियमितीकरण नहीं किया गया है। (ख) म.प्र. शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3, दिनांक 16 मई 2007 एवं समय-समय पर तत्विषय में जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में म.प्र. की मंडी समितियों में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो जिस संवर्ग में कार्यरत थे, उन्‍हें उस संवर्ग में उस वर्ग का पद रिक्‍त होने तथा वांछित अन्‍य पूर्ति किये जाने पर नियमित किया गया है। मंडी समिति कटनी में शेष दैनिक वेतनभोगी को नियमितीकरण के संबंध में स्थिति उत्‍तरांश (क) में स्‍पष्‍ट की गई है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/ स्‍था.कर्मी/1306-1307 दिनांक 23.12.2017 के द्वारा सामान्‍य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-3/2013/1/3, दिनांक 07 अक्‍टूबर 2016 में निर्धारित शर्तों के अधीन मंडी समिति सेवा के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को स्‍थायी को स्‍थायी कर्मी श्रेणी दिये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके पालन में मंडी समिति कटनी के अंतर्गत प्रस्‍ताव पारित करते हुये विनियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सहकारी समितियों का संचालन

[सहकारिता]

153. ( क्र. 3182 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितनी एवं कौन-कौन सी सहकारी समितियां पंजीकृत एवं संचालित हैं और इन समितियों के बैंक खातों में-31/01/2018 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि जमा थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित समितियों में से कितनी समितियों का विगत तीन वर्षों में विधिवत ऑडिट नहीं हुआ है और क्‍या ऑडिट न कराने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो उपरोक्‍त समयावधि में किन समितियों पर किन-किन समितियों पर कब-कब क्‍या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार समितियों के खातों में           जिस-जिस मद की राशि भुगतान करने हेतु प्राप्‍त हुई? क्‍या उन मदों की सभी राशियों का भुगतान विगत तीन वर्षों में किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्‍यों और कितने किसानों की कितनी राशि शेष है तथा इनका भुगतान कब तक किया जायेगा? (घ) क्‍या कटनी जिले में खाद्यान्‍न उपार्जन हेतु पंजीकृत कृषकों के व्‍यक्तिगत बैंक खातों के स्‍थान पर उपार्जन करने वाली समितियों के बैंक खातों को पंजीयन के दौरान दर्ज किया गया और किसानों की राशि संबंधित समिति के बैंक खातों में चली गई? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) यदि हाँ, तो किन-किन समितियों के खातों में कितने किसानों की कितनी राशि, कब-कब जमा होना पाया गया एवं ऐसा होना पाये जाने पर क्‍या कार्यवाही की गयी? क्‍या शासन इसकी उच्‍च स्‍तरीय जाँच कर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। बैंकिग कंपनीज (एक्‍यूजीशन एण्‍ड ट्रॉन्‍सफर ऑफ अंडर टेकिंग) एक्‍ट के अंतर्गत बैंक खातों की जानकारी दी जाना प्रतिबंधित है। (ख) वर्ष 2015-16, 2016-17 में सभी समितियों का शत्-प्रतिशत अंकेक्षण पूर्ण किया गया है वर्ष 2017-18 में मात्र 10 समितियों का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है जिसको मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना है। शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।               (ग) एवं (घ) प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। (ड.) जांचोपरान्‍त स्थिति स्‍पष्‍ट होने पर यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।

बड़नगर विधानसभा में सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

154. ( क्र. 3185 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में अभी विभाग को प्राप्त हुए थे। (ख) इनमें से ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जिन पर कार्यवाही की जाना है और ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जिनकी स्वीकृति हो गयी है? (ग) स्वीकृत सड़कों के निर्माण के संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गई हैं तथा कितनी निर्माणाधीन सड़कें पूर्ण हो गयी है तथा कितनी सड़कों का निर्माण होना शेष है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍नांश अवधि में 10 मार्गों के निर्माण के प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए थे। (ख) 08 मार्गों के प्रस्‍ताव पर कार्यवाही की जा रही है एवं 02 मार्गों की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

मार्ग निर्माण की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

155. ( क्र. 3187 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में गोपालपुरा से दीपाखेड़ा, शेरगढ़ से कुचडौद, धानडी से भडकेश्वर, अजयपुर से माकडी माता, चंदवासा से चंदवासा का खेड़ा, घसोई से बागरीखेड़ा, लदुना रोड से लसुडिया, बर्डिया बरखेड़ा से रठाना रोड, कयामपुर रोड से बोलिया, घसोई से लखवा हनुमान, भरपूर से भैंसासरी माता मार्गों की दूरी एवं लागत की जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त मार्ग वर्तमान समय में किस स्थिति में हैं? क्या आजादी के बाद से इन मुख्य मार्गों पर कभी डामरीकरण किया गया है? (ग) क्‍या उपरोक्त मार्गों हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा मांग पत्र दिये गये हैं या नहीं एवं लोक निर्माण विभाग मंदसौर द्वारा इन मार्गों की डी.पी.आर. तैयार कर वरिष्ठ कार्यालयों में जमा कराई गई है या नहीं? (घ) उपरोक्त मार्गों में से कितने मार्गों को वर्तमान बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) नवीन कच्‍चा मार्ग है। जी नहीं। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) विस्‍तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

कृषकों का फसल बीमा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

156. ( क्र. 3188 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान द्वारा संस्थाओं से ऋण लेने पर फसल बीमा कराना अनिवार्य है या स्वेच्छिक? (ख) सुवासरा तहसील में कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने खरीफ 2017 में संस्‍थाओं में आवेदन देकर फसल बीमा हेतु स्‍वीकृति प्राप्‍त की है? आवेदन की संख्‍या उपलब्‍ध करावें। (ग) फसल बीमा की राशि जमा करने के क्या नियम एवं शर्तें हैं? (घ) खरीफ 2017 में ऐसे कितने किसान हैं जिन्‍होंने फसल बीमा राशि जमा कराई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्‍तर्गत फसल ऋण लेने वाले कृषकों का फसल बीमा अनिवार्य है। (ख) योजनांतर्गत ऋणी कृषकों का फसल बीमा स्‍वत: होने से आवेदन देने की आवश्‍यकता नहीं है। खरीफ 2017 मौसम में सुवासरा तहसील में किसी भी अऋणी कृषक का आवेदन संस्‍थाओं के माध्‍यम से प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। योजनान्‍तर्गत ऋणी कृषकों का प्रीमियम बैंको द्वारा निर्धारित समयावधि में काटा जाकर अनिवार्य फसल बीमा किया जाता है। अऋणी कृषकों द्वारा प्रस्‍ताव फार्म एवं प्रीमियम राशि निर्धारित दस्‍तावेजों सहित संबंधित बैंक/बीमा कम्‍पनी/बीमा कम्‍पनी द्वारा निर्धारित एजेन्‍सी के माध्‍यम से जमा करके फसल बीमा कराया जाता है। प्रदेश में खरीफ मौसम में प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्‍त एवं रबी मौसम में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित है। (घ) सुवासरा तहसील में खरीफ 2017 में फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज प्रावधिक जानकारी के अनुसार कुल 8604 कृषकों के द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम बैंको के माध्‍यम से जमा कराया गया।

स्कूल का फर्जी संचालन

[स्कूल शिक्षा]

157. ( क्र. 3192 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शास्त्री हाई स्कूल कोढा जनपद पंचायत कैलारस के फर्जी तरीके से संचालन के सम्बंध में प्रश्नकर्ता की शिकायत दिनांक 7-2-2017 की जाँच सयुक्त संचालक लोक शिक्षण सम्भाग ग्वालियर द्वारा पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन, कथन, साक्ष्य सहित उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो जाँच की अद्यतन जानकारी देवें। (ख) उक्त स्कूल निकायाधीन संबंधी कर्यवाही में कलेक्‍टर मुरैना से प्रस्ताव पास हो चुका है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो अद्यतन जानकारी देवें। (ग) क्या कलेक्‍टर मुरैना द्वारा प्रस्ताव परीक्षण में प्रश्नकर्ता की शिकायत के बिंदुओं पर जाँच करवाई गई है? यदि हाँ, तो अवगत करावें? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर द्वारा जाँच जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना से कराई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

मण्‍डी बोर्ड द्वारा स्‍वीकृत कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

158. ( क्र. 3195 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में स्थित कृषि उपज मंडियों से मण्डी विकास बोर्ड को कितना कर विगत 4 वर्षों में प्राप्‍त हुआ है? (ख) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव के किस मंडी क्षेत्र में मंडी निधि से कौन-कौन से विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब प्रदाय की गई है? वर्ष जनवरी 2014 से वर्तमान तक विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में दी गई राशि का कार्यवार विवरण प्रदान करें।                  (ग) विधानसभा क्षेत्र में प्रदाय राशि का कहाँ-कहाँ क्‍या उपयोग हुआ है? क्या इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक से जानकारी लेकर उपयोग हुआ है? यदि हाँ, तो कब और कहाँ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? विधानसभा क्षेत्र में मंडी निधि के कार्यवार, राशि व दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडियों से मंडी बोर्ड को प्राप्‍त राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। राज्‍य विपणन विकास निधि से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मंडी समिति के प्रस्‍ताव के आधार पर कार्य स्‍वीकृत किये गये है।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

संलग्‍नीकरण के दिशा-निर्देश

[स्कूल शिक्षा]

159. ( क्र. 3210 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 3065 दिनांक 28.07.2017 में जिला शिक्षा केन्‍द्रों एवं जनपद शिक्षा केन्‍द्रों में प्रतिनियुक्ति पर संलग्‍न अधिकारी/कर्मचारियों के संलग्‍नीकरण के दिशा-निर्देशों से स्‍पष्‍ट है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को सिर्फ 4 वर्षों के लिये ही संलग्‍न रखा जा सकता है?         (ख) यदि हाँ, तो शासन के स्‍पष्‍ट दिशा-निर्देश होने के बाद भी क्‍या कारण है कि बालाघाट जिले के जिला शिक्षा केन्‍द्र एवं जनपद शिक्षा केन्‍द्र में संलग्‍न अधिकारी/कर्मचारी/समयावधि समाप्‍त होने के उपरांत भी संलग्‍न है? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही होगी?           समय-सीमा सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या शासन भविष्‍य में इस प्रकार से शासन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना न हो एवं नियम-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु कोई आदेश जारी करेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा केंद्र एवं जनपद शिक्षा केंद्रों में किसी अधिकारी/कर्मचारी का संलग्‍नीकरण नहीं किया गया है, अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ हैं। सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्‍यत: चार वर्ष है, इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्‍यक हो तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढा़ई जा सकती है। (ख) जिला शिक्षा केंद्र एवं जनपद शिक्षा केंद्र में कोई कर्मचारी संलग्‍न नहीं है। वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर 07 बी.आर.सी., 04 सहायक परियोजना समन्‍वयक एवं 08 बी.ए.सी. जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, कार्यरत हैं, इनकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है और प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहने के बारे में वस्‍तु स्थिति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

दोषियों पर कार्यवाही एवं राशि की वसूली

[स्कूल शिक्षा]

160. ( क्र. 3225 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना श्री टी.पी. सिंह द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय के पारित निर्णय के अनुक्रम में कार्यालयीन विभाग के पत्र क्र./2010/1636 दिनांक 10/05/2010 के पालन में श्री राकेश कुमार मिश्रा, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला झिरिया संकुल शासकीय उच्‍चतर मा.वि. महुडर जिला सतना की नियुक्ति को निरस्‍त किया गया था? क्‍या पुन: माननीय उच्‍च न्‍यायालय के आदेश की अवहेलना कर संबंधित शिक्षक के आवेदन दिनांक 28/08/2010 पर मूल पदस्‍थापना पर उपस्थित करने के आदेश प्राचार्य को श्री सिंह द्वारा दिया गया, जिसके तहत श्री मिश्रा पदस्‍थ होकर कार्य कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा पत्र क्रमांक मुख्‍य लि./2016/135 रीवा दिनांक 28/03/2016 को जाँच हेतु उप संचालक शिक्षा को संचालक लोक शिक्षण भोपाल के पत्र दिनांक 10/03/2016 के पालन में लिखा गया? उप संचालक ने जो जाँच रिपोर्ट संयुक्‍त संचालक को सौंपी थी, उसकी प्रति देते हुये बतायें कि जाँच उपरांत क्‍या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्‍य में जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा पत्र क्रमांक/कोर्ट/2017, दिनांक 21/04/2016 द्वारा श्री टी.पी. सिंह के अनुशासनात्‍मक कार्यवाही बाबत् संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को लिखा गया था? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्‍ध करायें। साथ ही उस पर कार्यवाही न करने के लिए दोषी तत्‍कालीन संयुक्‍त संचालक के विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही करेगा? (घ) क्‍या महाधिवक्‍ता हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा अवमानना प्रकरण 405/15 में मुख्‍य सचिव स्‍कूल शिक्षा को प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 18/09/2015 को पत्र लिखा था? उस पर क्‍या कार्यवाही की गई है? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार तत्‍कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक के विरूद्ध प्रश्नांश (ख) के अनुसार की गई कार्यवाही की प्रति देते हुए बतावें कि प्रश्नांश (ग) पर क्‍या कार्यवाही की गई? संबंधित दोषियों से राशि की वसूली के साथ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कराने के निर्देश जारी करेंगे? तत्‍कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन के आदेश देंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के आदेश दिनांक 01.05.2010 के द्वारा श्री राकेश कुमार मिश्रा सहायक शिक्षक शास. प्राथमिक शाला झिरिया का नियुक्ति आदेश दिनांक 20.12.1996 को निरस्त किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2010 में जनगणना कार्य के बाद विद्यालय में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया था। उक्त आवेदन पत्र पर संकुल प्राचार्य के अंकित टीप के अनुक्रम में श्री टी.पी.सिंह तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना द्वारा आगामी आदेश तक मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थित कराये जाने का उल्लेख किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार। श्री राकेश कुमार मिश्रा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिव्यू पिटीशन क्रमांक 378/2010 द्वारा डब्ल्यू.पी.क्र. 1196/2009 के पारित निर्णय दिनांक 04.01.2010 के आदेश को रिव्यू पिटीशन के आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा रिकॉल किया गया एवं डब्ल्यू.पी. क्रमांक 7056/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2016 के द्वारा श्री मिश्रा के सेवा बर्खास्त आदेश के विरूद्ध स्थगन प्राप्त होने पर पदस्थ होकर कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''तीन'', ''चार'' एवं ''पाँच'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''छ:'' अनुसार। उप संचालक जिला सतना द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन पर परीक्षणोपरान्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के पत्र दिनांक 28.04.2016 द्वारा प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''सात'' अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''छ:'' अनुसार। जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के पत्र दिनांक 21.04.2016 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2016 अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग के आदेश दिनांक 16.03.2012 द्वारा श्री मिश्रा को जुलाई 2010 से लंबित 20 माह का वेतन भुगतान किये जाने के उपरांत तत्समय पदस्थ                  श्री के.के. पाण्डेय तत्कालीन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा एवं तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना तथा श्री बी.जेड. खान तत्कालीन प्राचार्य शास. उ.मा.वि. महुडर जिला सतना वर्तमान प्राचार्य शास. उ.मा.वि. अजगरहा जिला रीवा को दोषी पाया गया है वर्तमान में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। उक्त पत्र के तारतम्य में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के जाँच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के उत्तर के प्रकाश में दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वर्ष 2016-17 की शुल्‍क प्रतिपूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

161. ( क्र. 3234 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अनिवार्य एवं नि:शुल्‍क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नि:शुल्‍क प्रवेशित छात्रों का प्रवेश शाला में ऑन-लाईन प्रक्रिया से होता है? यदि सही है तो कौन से शैक्षणिक सत्र से एवं कितनी उम्र तक के बच्‍चों का? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रक्रिया में जब             ऑन-लाईन प्रवेश हो जाता है, फिर क्‍यों वर्ष 2016-17 की शुल्‍क प्रतिपूर्ति हेतु आधार सत्‍यापन बायोमैट्रिक मशीन या वन टाईम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) से कराया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित आधार सत्‍यापन व्‍यवस्‍था में छोटे बच्‍चों के अंगूठे या अंगुली के निशान नहीं आ पा रहे हैं तथा अधिकांश पालकों के मोबाईल नं. ही बदल गये हैं या बन्‍द हो गए हैं? इसमें संस्‍थाओं का क्‍या दोष है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित समस्‍याओं को देखते हुये वर्ष 2016-17 की शुल्‍क प्रतिपूर्ति क्‍या नहीं की जावेगी या क्‍या पुरानी व्‍यवस्‍था से ही शुल्‍क प्रतिपूर्ति कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शै‍क्षणिक सत्र 2016-17 से नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अन्‍तर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्‍चों का गैर अनुदान प्राप्‍त अशासकीय स्‍कूलों में नि:शुल्‍क प्रवेश ऑन-लाईन लॉटरी प्रक्रिया के माध्‍यम से प्रारंभ किया गया है। इसमे प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 07 वर्ष निर्धारित है। (ख) ऑन-लाईन प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2016-17 से प्रारंभ हुई है। परंतु वर्ष 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति पूर्व से अध्‍ययनरत् बच्‍चों की तथा नये सत्र में प्रवेश लिये बच्‍चों की मिलाकर की जानी है। सत्र 2016-17 में अध्‍ययनरत् बच्‍चों के आधार सत्‍यापन कराकर अशासकीय स्‍कूल को फीस प्रतिपूर्ति की जाना प्रारंभ की गई है। आधार उपयोग से फीस प्रतिपूर्ति आसान, वास्‍तविक एवं पूर्ण पारदर्शी हो सकेगी। (ग) आधार सत्‍यापन हेतु बायोमेट्रिक मशीन तथा ओ़.टी.पी. व्‍यवस्‍था है। छोटे बच्‍चों के अंगूठे या अंगुली के निशान नहीं आ पाने की स्थिति में आधार में दर्ज मोबाइल नम्‍बर पर ओ.टी.पी. के माध्‍यम से भी आधार सत्‍यापन कराया जा सकता है। पालकों के मोबाइल नंबर यदि बदल गये है अथवा बंद हो गये है तो पालक मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा समस्‍त जिलों के कलेक्‍टर को आधार अपडेशन हेतु केम्‍प लगवाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिससे पालकों को किसी भी प्रकार की परेशनी न हो। (घ) वर्ष 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। जी नहीं।

पहुँच मार्ग का मजबूतीकरण

[लोक निर्माण]

162. ( क्र. 3235 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शाजापुर जिले के ग्राम अवन्तिपुर, बड़ौदिया के प्रसिद्ध गरीबनाथ धाम तक के पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था? यदि हाँ, तो सड़क की लंबाई कितनी है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित सड़क वर्तमान में आवागमन योग्‍य है? यदि नहीं, तो क्‍या सड़क के मजबूतीकरण व मरम्‍मत के प्रस्‍ताव तैयार किये जाकर ई.एन.सी. भोपाल को स्‍वीकृति हेतु प्राप्‍त हुये थे? यदि हाँ, तो प्राक्‍कलन अनुसार राशि कितनी है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित प्रस्‍ताव की स्‍वीकृति अभी तक क्‍यों नहीं दी गई? क्‍या शीघ्र ही प्रसिद्ध धार्मिक स्‍थल तक की सड़क के मजबूतीकरण व मरम्‍मत कार्य हेतु राशि का आवंटन किया जाकर कार्य करवाया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, मार्ग की लंबाई 550 मीटर है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही नहीं उठता।

प्‍याज खरीदी की जानकारी

[सहकारिता]

163. ( क्र. 3238 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में लगभग 700 करोड़ में खरीदी गयी प्‍याज पर कुल मिलाकर अन्‍य खर्च कितना हुआ तथा विक्रय पर कुल कितनी राशि प्राप्‍त हुई तथा खरीदी गये 874 हजार टन में से कुल कितने हजार टन प्‍याज बेचा गया तथा उससे कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ख) क्‍या वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में खरीदी बेची गयी प्‍याज के आंकड़ों का अंतिम निराकरण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो दोनों वर्षों की अंतिम रिपोर्ट की प्रति देवें। यदि सिर्फ वर्ष 2016 का हुआ है तो उसकी रिपोर्ट देवें तथा बतावें कि 2017 का कब तक कर लिया जावेगा? (ग) क्‍या दिनांक 01.11.2017 को हुई वीडियों कांफ्रेस के निर्देश अनुसार व्‍यापारियों की शेष राशि के बारे में विवरण पत्रक सभी जिलों से भेजा गया? यदि हाँ, तो जिस जिले से प्राप्‍त हुआ, उसकी सूची दें तथा बतावें कि विवरण पत्रक अनुसार किस-किस व्‍यापारी का कितना भुगतान किस दिनांक को किया गया? (घ) क्‍या वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में प्‍याज खरीदी बिक्री में सारे खर्च मिलाकर दो हजार करोड़ से अधिक की राजस्‍व हानि हुई? यदि नहीं, तो कितनी हुई? बतावें तथा यह हानि का समायोजन किस बजट में किस शीर्ष (मद) में किया गया? उसकी प्रति देवें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विपणन संघ द्वारा खरीदे गये प्‍याज एवं उस पर किये गये व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष 2016 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2017 की जानकारी का अंतिमीकरण किया जा रहा है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं वर्ष 2016 में विपणन संघ को राशि रू. 81,52,38,365.00 एवं वर्ष 2017 में राशि रू. 580.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति सहकारिता विभाग के बजट से विपणन संघ को प्‍याज खरीदी में हुई हानि की प्रतिपूर्ति मद में किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है

प्रदेश में किसानों के हित में की गई घोषणा का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

164. ( क्र. 3239 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जम्‍बूरी मैदान भोपाल में दि. 12/02/2018 को किसानों का सम्‍मेलन किस उद्देश्‍य को लेकर किया गया था? क्‍या आयोजित कार्यक्रम सरकारी था? कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों की सूची प्रदान करें। (ख) कार्यक्रम के दौरान मुख्‍यमंत्री ने क्‍या-क्‍या घोषणाएं किसानों के संदर्भ में की बतायें? (ग) वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों से संदर्भित कितनी घोषणाएं मुख्‍यमंत्री जी ने की व कितनी पूरी व कितनी अधूरी है? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च हुआ? परिवहन, भोजन, टेन्‍ट साउंड आमंत्रण, विज्ञापन, चाय, नाश्‍तावार विस्‍तृत जानकारी देवें (ड.) प्रश्नांश (क) के कार्यक्रम में किस-किस जिले से किसान आये थे व कुल कितने आये थे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भावांतर भुगतान योजना के प्रमाण पत्र वितरण एवं कृषि महोत्‍सव कार्यक्रम शुभारंभ के उद्देश्‍य को लेकर आयोजित किया गया था। जी हाँ। आमंत्रित अतिथियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।               (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी एकत्र की जा रही है।

सहकारी संस्‍थाओं का पंजीकरण

[सहकारिता]

165. ( क्र. 3255 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग के अंतर्गत मत्‍स्‍य पालन हेतु गठित सहकारी समितियों के लिए क्‍या नियम अधिनियम प्रचलन में है? उसकी प्रति दी जावें। (ख) जिला शिवपुरी में गठित मत्‍स्‍य पालन से संबंधित कितनी समितियां पंजीकृत हैं? उनकी संख्‍या, नाम पता, कार्यक्षेत्र सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्‍या गठन के समय मत्‍स्‍य पालन सहकारी समितियों को ग्राम पंचायत की अनुमति लेने व सूचना देने का प्रावधान भी है? यदि हाँ, तो समितियों को प्राप्‍त अनुमति की प्रति दी जावे। (घ) क्‍या जिला शिवपुरी में कुछ ऐसी समितियां भी संचालित हैं जो अन्‍य ग्राम पंचायतों के तालाब पट्टों पर प्राप्‍त कर कार्य कर रहीं हैं? यदि हाँ, तो समितियों के नाम पता सहित पंजीयन प्रमाण पत्र, सदस्‍य सूची की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मत्‍स्‍य पालन सहकारी समितियों के गठन के प्रावधान मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिये गये है। प्रावधान की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) शिवपुरी जिले में मत्‍स्‍य पालन से संबंधित सहकारी समितियों की संख्‍या नाम, पता तथा कार्यक्षेत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) गठन के समय मत्‍स्‍य पालन सहकारी समितियों को ग्राम पंचायत की अनुमति लेने व सूचना देने का कोई प्रावधान सहकारी विधान में नहीं है। (घ) जी नहीं। पटटा आवंटन की कार्यवाही त्रिस्‍तरीय पंचायत व्‍यवस्‍था अंतर्गत संबंधित पंचायत के द्वारा की जाती है एवं समिति के कार्यक्षेत्र अनुसार जलाशय का पट्टा आवंटन मत्‍स्‍य पालन नीति 2008 के पट्टा आवंटन नीति एवं निर्देशानुसार किया जाता है, नीति एवं निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

निर्माणाधीन मंडी का अन्‍यत्र निर्माण कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

166. ( क्र. 3278 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद के ग्राम बड़गांव में कृषि मण्‍डी हेतु लगभग 20 वर्ष पूर्व राशि रूपये 50.00 लाख की लागत से का निर्माण कार्य हुआ? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण न होने, राशि रूपये 50.00 लाख का दुरूपयोग होने के लिये उत्‍तरदायी कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या ग्राम बड़गांव की निर्माणाधीन मंडी का अन्‍यत्र निर्माण कराया जाना प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो बड़गांव से जुड़े लगभग 40 ग्राम के क्षेत्रीय किसानों को अधिक दूरी पर भटकाये जाने का क्‍या औचित्‍य है? जिस पैमाने के आधार पर बड़गांव में मंडी स्‍वीकृत की गई थी, उस पैमाने का किस आधार पर निरस्‍त किया जा रहा है? (ग) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा एस.डी.एम. कटनी को प्रेषित पत्र क्रमांक 1619 दिनांक 29.01.18 एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कटनी को प्रेषित पत्र क्र. 1620 दिनांक 29.01.18 पर क्‍या कार्यवाही की गई? पत्रवार, तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) कृषि उपज मंडी समिति कटनी को माननीय विधायक का पत्र क्रमांक 1620 दिनांक 29.01.2018 मंडी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रेषित किया जावेगा।

मार्ग निर्माण की जानकारी

[लोक निर्माण]

167. ( क्र. 3279 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कटनी जिले के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजमार्गों में एल.एन.टी. द्वारा मार्ग का निर्माण कराया गया? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्‍तर हाँ तो जिले में एल.एन.टी. द्वारा कितने कि.मी. की सड़क का निर्माण कराया गया? प्राक्‍कलन अनुसार कितनी गौण खनिजों का उपयोग किस-किस मार्ग में कितना-कितना हुआ? सड़कवार, खनिजवार विगत 05 वर्षों का विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने कि.मी. सड़क का कार्य पूर्ण हो गया? कितने कि.मी. सड़क का कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत हैं? पूर्ण एवं प्रगतिरत मार्गों में उपयोग खनिज कहाँ-कहाँ से प्राप्‍त किया गया? मार्गवार, खनिजवार वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा एल.एन.टी. द्वारा मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा हेतु कलेक्‍टर कटनी को प्रेषित पत्र क्र. 2390 दिनांक 28.03.17 पर क्‍या कार्यवाही हुई? कार्यवाहीवार तिथिवार पृथक-पृथक विवरण दें

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

प्‍याज खरीदी की जानकारी व छंटाई व्‍यय में भ्रष्‍टाचार

[सहकारिता]

168. ( क्र. 3305 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में खरीदी प्‍याज का अंतिमिकरण करने पर कितने प्‍याज की खरीदी की गई? जिलावार बतावें। किसानों को भुगतान राशि की जानकारी भी साथ में देवें। (ख) प्‍याज नीलामी की जिलावार जानकारी देते हुए बतावें कि किस-किस दर पर नीलामी की गई? नीलामीकर्ता नाम, दर, मात्रा, कुल राशि सहित जिलावार देवें। (ग) क्‍या कारण है कि वर्ष 2016 में छंटाई व्‍यय पर 10 करोड़ रू. व्‍यय किए गए? लगभग 100 रू. प्रति क्विंटल छंटाई व्‍यय किस आधार पर किया गया? (घ) उपरोक्‍त (ग) अनुसार छंटाई व्‍यय का भुगतान जिन लोगों को किया गया, उनके नाम, पता, T.D.S. कटौत्रे के साथ प्र.क्र. 1289 दि. 24-07-17 अनुसार वर्णित जिलावार देवें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) अनअंकेक्षित जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

पौधारोपण में हुए भ्रष्‍टाचार पर कार्यवाही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

169. ( क्र. 3306 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 02.07.17 के वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभाग द्वारा बड़वानी वि.स. क्षेत्र में 1,94,432 पौधे लगाने में 1,40,000=00 रू. व्‍यय किए गए, जबकि राजपुर वि.स. क्षेत्र में 2,26,811 पौधे लगाने में 19,56,000=00 रू व्‍यय किए गए, तो बड़वानी वि.स. क्षेत्र से राजपुर वि.स. क्षेत्र में केवल 32,000 (लगभग) पौधे बढ़ने पर 18 लाख रू. व्‍यय अधिक कैसे हो गया?                    (ख) उपरोक्‍तानुसार बड़वानी व राजपुर वि.स. क्षेत्र में पौधारोपण पर व्‍यय राशि की जानकारी व्‍यक्ति/फर्म नाम, भुगतान लंबित राशि, कार्य/सामग्री नाम, T.D.S. कटौत्रा राशि दोनों वि.स. क्षेत्रों में पृथक-पृथक देवें। (ग) यदि T.D.S. कटौत्रा नहीं किया गया है, तो इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) व (ग) अनुसार मनमाने तरीके से राजपुर में पौधारोपण पर अत्‍यधिक व्‍यय करने व T.D.S. न काटने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

ज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) राजपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़वानी विधानसभा क्षेत्र की तुलना में मनरेगा अंतर्गत 53,868 पौधे अधिक लगाये गये है। मनरेगा योजना में अधिकांश व्‍यय शासकीय होते हैं जबकि विभागीय योजना में हितग्राही का अपना अंशदान भी होता है। इस कारण राजपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिक शासकीय व्‍यय हुआ है।                 (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) टी.डी.एस. का प्रावधान नहीं होने से कटौत्रा नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) राजपुर विधानसभा क्षेत्र में फल पौधरोपण पर व्‍यय मनरेगा एवं विभागीय योजना के प्रावधान अनुसार किया गया है। उत्‍तरांश (क) एवं (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''उन्चास''

कृषकों की प्रीमियम राशि की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

170. ( क्र. 3309 ) श्री कमलेश शाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंदौर संभाग में खरीफ 2016, रबी 2017, खरीफ 2017 के कितने कृषकों की कितनी प्रीमियम राशि किन बीमा कंपनियों को जमा की गई? जिलावार जानकारी देवें। (ख) बीमा कंपनियों द्वारा इंदौर संभाग की जमा प्रीमियम राशि संबंधी जो पत्र शासन को/विभाग को भेजा गया की छायाप्रति देवें। (ग) इंदौर संभाग में खरीफ 2016 एवं रबी 2017 का कितना बीमा क्‍लेम कितने किसानों को दिया गया? जिलेवार किसान संख्‍या, बीमा क्‍लेम राशि सहित पृथक-पृथक देवें। कितना बीमा क्‍लेम लंबित है? य‍ह भी पृथक-पृथक बतावें। (घ) जिन किसानों का बीमा क्‍लेम लंबित हैं? उन्‍हें कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्‍तर्गत इन्‍दौर संभाग की जिलावार खरीफ 2016, रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के बीमा आवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। बीमा कम्‍पनी के अनुसार जानकारी अनंतिम है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) खरीफ 2016 में बने दावों का भुगतान पात्र कृषकों को कर दिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। बीमा कम्‍पनी के अनुसार जानकारी अंनतिम है। रबी 2016-17, मौसम हेतु अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कम्‍पनियों को कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्‍त फसलों के एवज में दावा राशि का आंकलन एवं भुगतान बीमा कम्‍पनी स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है तथा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त वास्‍तविक उपज के आकड़ों के आधार पर रबी 2016-17 के दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। (घ) जिन पात्र कृषकों का बीमा क्‍लेम लंबित है उन्‍हें अतिशीघ्र नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देश राज्‍य स्‍तरीय फसल बीमा समन्‍वय समिति द्वारा जारी किये गये हैं।

विकलांगता भत्‍ता एवं वृत्ति-कर में छूट

[स्कूल शिक्षा]

171. ( क्र. 3315 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. सिरमौर जिला रीवा के आदेश क्रमांक/ज.पं./शा.प्रा./ शि.क./वर्ग-3/98/751 सिरमौर दिनांक 31/08/98 के द्वारा श्री प्रभाशंकर शुक्‍ला की नियुक्ति विकलांग कोटे के तहत की गई थी? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के कर्मचारी को विकलांगता का भत्‍ता एवं वृतिकर में छूट का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या उनका लाभ कर्मचारी को दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो विकलांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कब किया गया है? प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित बतायें? क्‍या बिना नवीनीकरण के भत्‍ता एवं वृत्ति-कर में छूट दी गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के कर्मचारी (स.अ.) की कितनी संतान है। जन्‍म तिथि सहित प्रमाण दें। क्‍या अंतिम संतान का जन्‍म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) का उत्‍तर हाँ तो दोषियों एवं नियम विरूद्ध कार्य करने वालों के विरूद्ध कौन-सी कार्यवाही कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। विकलांग भत्ता प्रदाय किये जाने के प्रावधान है। विकलांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। जी हाँ नवीनीकरण के बिना विकलांग भत्ता का लाभ दिया जा रहा है। वृत्ति-कर में कोई छूट नहीं दी गई है। (ग) श्री प्रभाशंकर शुक्ला की तीन संतान है। अंतिम संतान का जन्म 15.07.2003 को हुआ है। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (घ) विकलांगता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण एवं दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जन्मी तीसरी संतान के संबंध में जांच करने के निर्देश संचालनालय के पत्र दिनांक 28.02.2018 द्वारा दिये गये है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पचास''

 


 


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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


विद्यालयों में निर्माण कार्य

[स्कूल शिक्षा]

1. ( क्र. 59 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भिण्‍ड जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में ए.डब्‍ल्‍यू.पी. के अंतर्गत विद्यालयों में अतिरिक्‍त कक्ष मरम्‍मत शौचालय भवन निर्माण का कार्य स्‍वीकृत किया गया हैं? यदि हाँ, तो किस एजेंसी को निर्धारित कर कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) क्या भिण्‍ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 11000000.00 के कार्य वर्ष 2017-18 में स्‍वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं? किस स्‍तर के अधिकारी द्वारा कब निरीक्षण परीक्षण किया गया हैं? प्रतिवेदन की जानकारी दें। (ग) भिण्‍ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों की मरम्‍मत, अतिरिक्‍त कक्ष, शौचालय निर्माण, भवन निर्माण किस एजेंसी द्वारा कितनी राशि से किया जा रहा है निर्माण अप्रारंभ/अपूर्ण/पूर्ण मरम्‍मत की वर्तमान स्थिति क्‍या है क्‍या कार्यवाही की जा रही हैं? (घ) क्‍या प्रा.वि.अकोडा, विक्रमपुरा, बिलाव, भवनपुरा, नयागांव, उमरी, बुनियादी व मा.विद्यालय अकोडा उमरी में शौचालय निर्माण 1.24 लाख प्रति के मान से दिए गए हैं? क्‍या वर्तमान में निर्माण पूर्ण हो चुका हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या उपयंत्री/सहायक यंत्री को निलंबित किया जायेगा यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत ए.डब्‍ल्‍यू.पी. वर्ष                                                  2017-18 में भिण्‍ड जिले में शासकीय प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं में स्वीकृति मरम्‍मत, निर्माण कार्य, निर्माण एजेंसी एवं उसे जारी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार(ख) भिण्‍ड विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं हेतु राशि रू. 62,04,000.00 के 05 भवन निर्माण कार्य, 09 बालक/बालिका शौचालय एवं 08 शाला मरम्‍मत कार्य स्‍वीकृत किये गये है। जिनका 25 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। डी.पी.सी. कार्यालयीन सहायक यंत्री बी.आर.सी.सी. एवं उपयंत्री द्वारा समय-समय पर राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा स्‍वीकृत कार्यों का निरीक्षण किया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट में सम्मिलित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट में सम्मिलित है।                                     (घ) जी हाँ। जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय बुनियादी का कार्य पूर्ण है। शेष शासकीय प्राथमिक विद्यालय अकोड़ा, विक्रमपुरा, विलाब, भवनपुरा, नयागांव, उमरी एवं माध्‍यमिक विद्यालय अकोड़ा, उमरी में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। रेत की अनुपलब्‍धता के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके है। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

 

 

विद्यालयों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 60 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला भिण्‍ड में वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक माध्‍यमिक विद्यालय से हाई स्‍कूल तथा हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालयों का उन्‍नयन किया गया? इस हेतु शासन द्वारा क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित किये गए हैं? छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ख) भिण्‍ड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से विद्यालय उन्‍नयन के प्रस्‍ताव किस स्‍तर पर वर्तमान में विचाराधीन हैं? कब तक उन्‍नयन हो जायेंगे? (ग) शासकीय माध्‍यमिक विद्यालय बुनियादी भिण्‍ड शासकीय आदर्श विद्यालय भिण्‍ड के उन्‍नयन का प्रस्‍ताव शासन को कब भेजा गया? आदेश की प्रति सहित जानकारी दें।                (घ) प्रश्‍नांश (क) व (ख) में प्रस्‍ताव कब तक स्‍वीकृत हो जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में मापदण्डों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शालाओं के उन्नयन का कार्य प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन मापदण्‍डों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांकित शाला उन्नयन के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती हैं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

परिशिष्ट - ''इक्यावन''

इंस्‍पायर स्‍कालरशिप योजना

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 106 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंस्‍पायर स्‍कॉलरशिप योजनान्‍तर्गत सिहोरा विकासखण्‍ड के तक्षशिला स्‍कूल खितौला के वर्ष 2014-15 में साइंस विषय से उत्‍तीर्ण 12वीं कक्षा के किन-किन छात्रों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? इन छात्र-छात्राओं को स्‍नातक एवं स्‍नातकोत्‍तर शिक्षा हेतु कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जानी थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) छात्र-छात्राओं को वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई वर्षवार विवरण देवें। किन-किन छात्र-छात्राओं को योजना अंतर्गत राशि प्रदान नहीं की गई एवं क्‍यों? कब तक इन्‍हें राशि प्रदान कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) प्राप्‍त जानकारी अनुसार किसी भी विद्यार्थी के पात्र न होने से जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वेतन निर्धारण के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 107 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत संविलियन किये हुये सहायक अध्‍यापकों के वेतन का निर्धारण शासन आदेशानुसार किस प्रकार किया गया है बतावें? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) सिहोरा विकासखण्‍ड अंतर्गत मढा परसवारा के सहायक अध्‍यापकों का वेतन अन्‍य संकुल में पदस्‍थ सहायक अध्‍यापकों से भिन्‍न है? यदि हाँ, तो क्‍यों? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? (ग) इनके विरूद्ध कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? अन्‍य संकुलों के समान इन्‍हें भी वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र. 1000 दिनांक 13.1.18 को जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को दिये गये ज्ञापन पर की गई कार्यवाही से शासन निर्देशों के बाद भी प्रश्‍नकर्ता के पत्र का उत्‍तर अभी तक क्‍यों नहीं दिया गया? इसके लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग का वेतन निर्धारण म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 21.12.2017 के अनुसार किया गया है। (ख) एवं (ग) सीहोरा विकासखण्ड के अन्तर्गत परसवाडा के सहायक अध्यापकों के वेतन निर्धारण में भिन्नता के संबंध में जाँच कराई जा रही है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा की गई कार्यवाही संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बावन''

शासकीय प्राथमिक शाला भवन की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 186 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 23/11/17 को जिला परियोजना समन्‍वयक सर्व शिक्षा                                  जिला-छतरपुर को मैरा पुरवा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन स्‍वीकृत हेतु पत्र दिया गया था तथा पत्र में यह भी उल्‍लेख किया गया था कि छात्र पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं एवं ग्रामीण जन भूमि दान देने के तैयार हैं? (ख) यदि हाँ, तो विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर भवन बनाये जाने हेतु अब तक क्‍या कार्यवाही की? स्‍पष्‍ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक का पत्र दिनांक 23.11.2017 प्राप्‍त हुआ है। मनीराम का पुरवा (मैरा पुरवा) में प्राथमिक शाला भवन का कार्य वर्ष 2014-15 में स्‍वीकृत हुआ था। माननीय विधायक के पत्र के क्रम में ग्रामवासियों से सम्‍पर्क किया गया। श्री जगत पटेल, ग्रामवासी मौखिक रूप से तो दान करने को तैयार है, परंतु भूमि दान विलेख (दान पत्र) देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा यह भूमि कई लोगों की साक्षेदारी में है और ग्रामवासियों ने पारिवारिक विवाद बताते हुए भूमि दान में देने से मना कर दिया है। राजस्‍व विभाग के अनुसार ग्राम मनीराम का पुरवा में शासकीय भूमि उपलब्‍ध नहीं है। अत: भवन निर्माण नहीं हो सका है वर्तमान में शाला ग्रामवासी श्री वृन्‍दावन पटेल द्वारा उपलब्‍ध कराये गये मकान में संचालित है।

सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेशों के अनुसार कार्यवाही

[लोक निर्माण]

6. ( क्र. 187 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेशों के अनुसार सेतु निर्माण नौगांव के तहत उपयंत्री लगातार 7-8 वर्षों से पदस्‍थ है जिनके स्‍थानांतरण की कार्यवाही विभाग द्वारा की गई, यदि नहीं, तो क्‍यों? शासन की प्रति दें? (ख) क्‍या यह सही है कि लगातार उपयंत्री 7-8 वर्षों से विभाग से पदस्‍थ उपयंत्री मनमानी तथा शासन हित में कार्य नहीं करते, यदि हाँ, तो क्‍या इनको हटाने के आदेश राज्‍य सरकार द्वारा किये जावेंगे? (ग) यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों, कारण सहित बतावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍कूलों में शौचालय व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

7. ( क्र. 237 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत स्‍कूलों में शिक्षक/शिक्षिकाओं तथा बालक/ बालिकाओं के लिये अलग अलग शौचालय की सुविधा है? (ख) यदि नहीं, तो ये सुविधायें कब तक उपलब्‍ध कराई जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो सकरी, सरसवाही, बम्‍हनौदा, रैयाखेड़ा आदि ग्रामों के स्‍कूलों की शिक्षिकाओं एवं बालिकाओं के लिये अलग शौचालय की सुविधा क्‍यों नहीं है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के परिसर में बालक/बालिकाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों परिसर में बालक/बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षक/ शिक्षिकाओं हेतु अलग से शौचालय का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्तरांश '''' अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत ग्राम सकरी, सरसवाही, बम्हनौदा, रैयाखेड़ा आदि में स्थित शास. प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधा व्यवस्था है, जिसका शिक्षिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। शिक्षकाओं के लिये पृथक शौचालय का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय शालाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना

[स्कूल शिक्षा]

8. ( क्र. 238 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन की छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से शासकीय शालाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पनागर की कितनी शालाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये है? शालावार जानकारी देवें (ग) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत यदि नहीं, तो निकट भविष्‍य में कैमरे कब लगायें जायेंगे? समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय उत्‍कृष्‍ट उ.मा.वि. एवं मॉडल स्‍कूलों तथा छात्रावासों में ही सुरक्षा की दृष्‍टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के निर्देश है। (ख) पनागर वि‍धान सभा क्षेत्र में उत्‍कृष्‍ट उमावि‍ पनागर है, जि‍समें सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं '' के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सैप्टिक टैंक की मरम्‍मत एवं नवीन सैप्टिक टैंक निर्माण

[लोक निर्माण]

9. ( क्र. 296 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या कार्यालय कार्यपालन यंत्री (म/स) लो.नि.वि. संभाग क्र. (2) जबलपुर द्वारा शासकीय आवासों के मरम्‍मत कार्य आदि के नाम पर प्रत्‍येक आवासीय से 500/- लिये जाते है? (ख) यदि वर्णित (क) यदि सही है तो क्‍या जबलपुर रामपुर स्थित शंकरशाह नगर शासकीय आवासों के सैप्टिक टैंक जर्जर हो चुके है एवं उसका मानवमल सीधे कच्‍ची नाली में प्रवाहित हो रहा है जिससे आवासीय नागरिकों को संक्रामक बीमारी एवं गंदगी से जूझना पड़ रहा है? (ग) क्‍या वर्णित (क), (ख) के शासकीय आवासों के अनेक आवास ऐसे है जिनमें सैप्टिक टैंक न होकर मानवमल सीधे नाली में प्रवाहित हो रहा है? (घ) यदि वर्णित (क), (ख) सही हो तो कब तक उक्‍त शासकीय आवासों में सैप्टिक टैंक का मरम्‍मत कार्य एवं नवीन सैप्टिक टैंक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, लेकिन कुछ आवासों के सेप्टिक टेंक में साधारण मरम्‍मत अंतर्गत मरम्‍मत का कार्य किया जाना है। प्राथमिकता से मरम्‍मत कार्य प्रगति पर है। (ग) जी नहीं। (घ) आवश्‍यकतानुसार प्राथमिकता से कार्य कराया जा रहा है।

अंशदान की राशि शासन मद में जमा कर प्रमाण पत्र जारी करना

[लोक निर्माण]

10. ( क्र. 297 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष मार्च 1992 में म.प्र. राज्‍य सेतु निर्माण निगम के अमले का संविलियन लो.नि.वि. में किया जा चुका है? क्‍या सेतु निगम के कर्मचारियों का ई.पी.एफ. शासन द्वारा लिया जाकर उतनी ही राशि नियोक्‍ता द्वारा दी जाती थी? (ख) क्‍या संविलियन के पश्‍चात नियोक्‍ता के अंशदान की राशि शासन मद 0071 में जमा कर प्रमाण पत्र जारी कर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चस्‍पा की जाती है? (ग) यदि वर्णित (क), (ख) सही तो जबलपुर स्थित लो.नि.वि. सेतु मण्‍डल तथा सेतु संभाग के कर्मचारियों का नियोक्‍ता अंशदान की राशि शास. मद में जमा क्‍यों नहीं की जा रही है? क्‍या यह भी सही है कि इसी वर्ष अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हो रहे हैं? (घ) कब तक उक्‍त शेष संविलियन कर्मचारियों का नियोक्‍ता अंशदान राशि को शासन मद में जमा करते हुये प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा? समय-सीमा बतावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) वर्णित कार्यालय के 10 (दस) कर्मचारियों की नियोक्ता अंशदान की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण। जी हाँ। 02 (दो) कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे है। (घ) कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से राशि प्राप्त होने के उपरांत शासन मद में जमा कर प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरणों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

11. ( क्र. 465 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी जिला श्‍योपुर के कार्यालय में वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु कितने व कौन-कौन के आवेदन कब-कब प्राप्‍त हुए? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं? (ख) उक्‍त में से किन-किन आवेदकों को शासन निर्देशानुसार अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई व कब? किन-किन को नहीं व क्‍यों? जानकारी आवेदकवार बतावे। (ग) श्री तरूण त्रिपाठी ने स्‍वयं के पिता श्री सत्‍य नारायण त्रिपाठी शिक्षक शा.मा.वि. चम्‍बल कॉलोनी श्‍योपुर की मृत्‍यु दिनांक 31.05.2016 को होने उपरांत सहायक वर्ग-3 के पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था। इनके सहित किन-किन आवेदकों के आवेदन (प्रकरण) संभागान्तर्गत सहायक वर्ग-3 व अन्‍य पद रिक्‍त न होने के कारण किन-किन आवेदकों के आवेदन अनुकम्‍पा नियुक्ति हेतु जि.शि. अधिकारी श्‍योपुर द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को भेजे व कब-कब? (घ) संचालनालय द्वारा उक्‍त प्रकरणों में वर्तमान तक क्‍या कार्यवाही की गई? तत्‍पश्‍चात किन-किन आवेदकों को अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई? किन-किन को नहीं व क्‍यों? कब तक दे दी जावेगी? निश्चित समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्योपुर जिले के प्रश्‍नाधीन कार्यालय अंतर्गत वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। शासन के निर्देश की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 3 अनुसार (ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार (घ) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार

बड़ौदा में सिविल न्‍यायालय की स्‍वीकृति व स्‍थापना

[विधि और विधायी कार्य]

12. ( क्र. 466 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्‍योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में सिविल न्‍यायालय की स्‍थापना की मांग माननीय उच्‍च न्‍यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है व कब से? (ख) उक्‍त प्रक्रियाधीन/विचाराधीन मांग को पूरा कराने व इस हेतु वर्तमान तक शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? कब-कब इस संबंध में                    मा. उच्‍च न्‍यायालय को अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये? (ग) क्‍या शासन द्वारा उक्‍त मांग को पूरा कराने तथा मा. उच्‍च न्‍यायालय का अभिमत प्राप्‍त करने हेतु प्रचलित कार्यवाही बहुत ही धीमी गति से की गई? नतीजन बड़ौदा नगर व क्षेत्र के नागरिकों को बड़ौदा में ही न्‍यायालयीन सुविधा उपलब्‍ध होने में विलम्‍ब की स्थिति निर्मित हो रही है। यदि हाँ, तो क्‍या शासन अब प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित प्रक्रियाधीन/विचाराधीन मांग को यथाशीघ्र पूर्ण कराने व इस हेतु मा. उच्‍च न्‍यायालय से अभिमत प्राप्‍त करके बड़ौदा में सिविल न्‍यायालय की स्‍थापना हेतु प्रस्‍ताव तैयार कराकर इसे वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करेगा व इसे स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना संबंधी नवीन प्रस्ताव वर्ष 2017 से प्रक्रियाधीन/विचाराधीन है। (ख) श्योपुर जिले की तहसील बड़ौदा में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव पर अभिमत प्रदान करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 16.01.2017, 25.03.2017, 29.06.2017 एवं 03.02.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

घोटाला करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

13. ( क्र. 480 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसानों को वितरित किए जाने वाले खाद-बीज के नाम पर माह जनवरी 2018 में करोड़ों रुपये का घोटाला छतरपुर सहकारी बैंकों द्वारा किया जाना उजागर होने के पश्‍चात् जिला कलेक्‍टर सहित अन्‍य के द्वारा सहकारिता प्रमुख सचिव एवं संचालनालय को निष्‍पक्ष जाँच हेतु पत्र लिखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में किसानों को घटिया खाद-बीज प्रदान करने एवं भ्रष्‍टाचार करने संबंधी विभाग को कब-कब किन-किन के द्वारा शिकायत प्राप्‍त हुई और शिकायतों के आधार पर प्रश्‍न दिनॉंक की‍ स्थिति में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) को दृष्टिगत रखते हुए क्‍या शासन द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक भोपाल, सागर एवं उज्‍जैन संभागों में किसानों को उपलब्‍ध कराई गई सुविधाओं और ऋण की जाँच कराई जाकर वर्षवार जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करावेगें? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला कलेक्टर छतरपुर से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु अन्य माध्यम से जाँच हेतु पत्र/टीप प्राप्त हुई है। (ख) प्राप्त शिकायत एवं टीप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रकरण में जाँच हेतु आयुक्त सहकारिता कार्यालय स्तर से जाँचदल गठित कर जाँच कराई गई। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। दिये गये कार्यवाही के निर्देश तथा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर जाँच उपरांत यथोचित कार्यवाही की जाती है।

घोटाले की जाँच के संबंध में

[सहकारिता]

14. ( क्र. 530 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. की शाखा बड़ामलहरा जिला छतरपुर में हुये दस करोड़ के गबन में दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गयी? (ख) छतरपुर जिले की शाखा बड़ामलहरा की बीरो समिति की धारा 60 के अंतर्गत जाँच के साथ समिति डिकोली एवं सेधपा की धारा 60 की जाँच कब करायी जावेगी? (ग) गेंहू उपार्जन वर्ष 2016-17 में सेवा समिति डिकोली एवं समिति बीरो में बचत बैंक के माध्‍यम से किसको भुगतान किया गया? इसके लिये दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) छतरपुर जिले की शाखा महाराजपुर की समिति उजरा के संचालकों के द्वारा दिनांक 25/7/17 को इस्‍तीफा के बाद गबनकर्ता एवं सेवा पृथक कर्मचारी से कार्य करवाने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी एवं विभाग द्वारा कब इस्‍तीफा स्‍वीकार किये जावेंगे?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संस्था डिकोली एवं सेधपा की सहकारी अधिनियम की धारा 58 एवं नियम 50 के अंतर्गत विशेष अंकेक्षण किये जाने के आदेश किये गये हैं, इस कारण धारा 60 की जाँच नहीं कराई जा रही है। (ग) उत्तरांश '' अनुसार विशेष अंकेक्षण के आदेश किये गये है। शेष विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के अधीन। (घ) समिति उजरा में किसी भी निष्काषित अथवा गबनकर्ता कर्मचारी से कार्य नहीं कराया जा रहा है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समिति उजरा के संचालक मंडल को उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 24.05.2017 को अतिष्ठित किया गया था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2017 को स्थगन जारी किया गया है। संस्था के 5 संचालकों द्वारा दिनांक 05.07.2017 को प्रस्तुत किये गये त्याग पत्र पर कोई कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि दिनांक 05.07.2017 की स्थिति पर समिति उजरा का संचालक मंडल अस्तित्व में नहीं था।

बृजेन्‍द्र विपणन सह.स.मर्या. बड़ामलहरा में धोखाधड़ी

[सहकारिता]

15. ( क्र. 532 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय बृजेन्‍द्र विपणन सहकारी समिति मर्या. बड़ामलहरा जिला छतरपुर कार्यवाही बैठक दिनांक 09.8.17 एवं 01.9.17 को विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी एवं राशि गबन संबंधी प्रस्‍ताव डालकर कार्यवाही हेतु सर्वसम्‍मति से निर्णय लिये गये थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त प्रस्‍ताव एवं निर्णय के संबंध में संस्‍था प्रबंधक द्वारा कार्यवाही कर 09.9.17 को विक्रेता की सेवायें समाप्‍त करने की अनुशंसा नोटशीट में प्रस्‍तावित की गयी थी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त प्रस्‍तावित अनुशंसा के संबंध में प्रशासक/संचालक मण्‍डल द्वारा कार्यवाही आदेश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराये। यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या उक्‍त प्रस्‍तावित अनुशंसा को संचालक मण्‍डल/प्रशासक द्वारा कार्यवाही आदेश जारी किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, संस्था के आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तिरेपन''

 

 

कृषकों पर कर्ज की स्थिति

[सहकारिता]

16. ( क्र. 593 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले की जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक के माध्‍यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं द्वारा कृषकों को वितरित ऋण में से दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2017 तक कितना बकाया ऋण है? संस्‍थावार कृषकों की संख्‍या सहित ऋण राशि बतायें? (ख) वर्ष 2013 से अब तक कितने किसानों को अतिवृष्टि, अल्‍प वर्षा, लावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के समय ब्‍याज अथवा कर्ज जमा करने में क्‍या-क्‍या छूट प्रदान की? (ग) कितने बकायादारों की मृत्‍यु हो गई? क्‍या ऐसे परिवारों को माफी अथवा समझौंते में कर्ज जमा पर छूट दी गई है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें.

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) दिनांक 31.12.2017 तक 4583 बकायादारों की मृत्यु हो गयी है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बदनावर विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्य मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

17. ( क्र. 616 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बद्नावार विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत जिला मुख्य मार्ग क्रमांक mp-mdr-46-3 सेमन्दा -कानवन-बीडवाल-शेरगढ़-बरमण्डल मार्ग लोक निर्माण विभाग दवारा 3 वर्ष पूर्व बनाया गया था, जो कि परफारमेंस गारंटी में है, मार्ग का कुछ भाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत निर्मित हैं? (ख) क्‍या उक्त मार्ग में से लोक निर्माण विभाग दवारा निर्मित मार्ग पूरी तरह खराब हो चुका है, ठेकेदार दवारा मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है क्‍या निर्माण के समय से इस संबंध में विभाग को पत्राचार के माध्यम से शिकायत की गई थी तथा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही होगी? (ग) मार्ग पर जनता के लिए सुलभ आवागमन का लाभ कब तक मिलेगा? उपरोक्त मार्ग का मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार एम.पी.आर.डी.सी. में परिवर्तन कर टू लेन मार्ग उन्नयन कब तक किया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। ठेकेदार द्वारा समय समय पर मरम्‍मत कार्य किया जा रहा है। प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर मापदण्‍डानुसार कार्य नहीं करने एवं कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण ठेकेदार का पंजीयन मुख्‍य अभियंता लोक निर्माण विभाग इन्‍दौर के पत्र क्रमांक 4974 दिनांक 10.09.15 के द्वारा एक वर्ष के लिए निलंबित किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु योग्‍य है, इस मार्ग के बिडवाल से बरमण्‍डल के बीच 7.37 कि.मी. लंबाई का चौड़ीकरण (5.50 मी. में) हेतु प्राक्‍कलन राशि रू. 733.40 लाख का प्रस्‍ताव स्‍थायी वित्‍तीय समिति की 169वीं बैठक में अनुमोदित। कार्य बजट में सम्मिलित होने के उपरांत प्रशासकीय स्‍वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। शेष लंबाई का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

स्टेट हाइवे 31 से निर्माणाधीन धमाना रुनिजा मार्ग

[लोक निर्माण]

18. ( क्र. 617 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बदनावर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्टेट हाइवे 31 से निर्माणधीन धमाना रुनिजा मार्ग वर्ष 2013 से स्वीकृत होकर निर्माणाधीन हैं? उक्‍त मार्ग की कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा क्या थी? क्या वर्तमान ठेकेदार द्वारा पूर्व में भी विभाग के कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये गए थे? यदि हाँ, तो उल्लेखित सड़क मार्ग का ठेका बार-बार क्यों दिया जा रहा हैं? (ख) सड़क मार्ग कब तक पूर्ण होगा? ठेकेदारों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। मूल अनुबंधानुसार इस कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा दिनांक 13.02.2017 थी, जिसे बाद में दिनांक 30.06.2018 तक बढ़ाई गई है। जी हाँ। ठेकेदार द्वारा प्रस्‍तु दर न्‍यूनतम होने के कारण पूर्व में ठेका दिया गया था व ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 15.01.2016 से ठेकेदार को काली सूची में डालने के उपरांत नया कार्य नहीं दिया जा रहा है। (ख) ठेकेदार द्वारा शपथ पत्र देकर दिनांक 30.06.2018 तक पूर्ण करने का लेख किया गया। ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण उनका पंजीयन दिनांक 29.12.2016 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित किया गया है।

आवंटित हुई राशि की जानकारी

[लोक निर्माण]

19. ( क्र. 770 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) दिनांक 01/01/2012 से 31/12/2014 के दौरान लोक निर्माण विभाग के विभिन्‍न संभागों (राजस्‍व संभाग रीवा के चार जिलों में) में नये कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि वित्‍तीय वर्षवार आवंटित हुई एवं किन-किन कार्यों पर व्‍यय हुई? प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिलों में स्थिति लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों में मरम्‍मत के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में प्राप्‍त हुई एवं किस-किस कार्य में व्‍यय की गई। जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार एवं संबंधित  जिलों में विभाग द्वारा 02 लाख रूपये तक के कार्य किस-किस फर्म से कब-कब कराए गए संबंधित वर्क आर्डरों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार तथा म.प्र. सड़क विकास निगम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार तथा म.प्र. सड़क विकास निगम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।



मरम्‍मत के कार्यों में हुये व्‍यय की जानकारी

[लोक निर्माण]

20. ( क्र. 771 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2011 के दौरान लोक निर्माण विभाग के विभिन्‍न संभागों (राजस्‍व संभाग रीवा के चार जिलों में) में नये कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि वित्‍तीय वर्षवार आवंटित हुई एवं किन-किन कार्यों पर व्‍यय हुई प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार सतना, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में स्थित लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों में मरम्‍मत के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में प्राप्‍त हुई एवं                            किस-किस कार्य में व्‍यय की गई? जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार एवं संबंधित  जिलों में विभाग द्वारा 02 लाख रूपये तक के कार्य किस-किस फर्म से कब-कब कराए गए संबंधित वर्क आर्डरों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार तथा म.प्र. सड़क विकास निगम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार तथा म.प्र. सड़क विकास निगम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

कृषि महाविद्यालय की घोषणा का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

21. ( क्र. 773 ) श्री अजय सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीधी जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या महाविद्यालय हेतु शासकीय भूमि चयनित की गई है अथवा नहीं? (ग) यदि हाँ, तो कितनी भूमि किस स्‍थान पर चयनित की गई है तथा भूमि  आवंटन हेतु क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) कब तक सीधी जिले में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, माननीय मंत्री जी किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सीधी जिले में दिनांक 01 मई 2017 को कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। (ख) जी नहीं। अपितु कलेक्‍टर जिला सीधी द्वारा मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम प्रक्षेत्र मनकीसर, तहसील गोपद बनास की शासकीय भूमि कृषि महाविद्यालय हेतु प्रस्‍तावित की गई है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुरूप। (घ) वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में विभागीय बजट सीमा में प्रावधान न होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

 

स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 805 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) कटनी जिले की किन-किन शालाओं का मा.शा. से हाईस्‍कूल एवं कितनी शालाओं का हाईस्‍कूल से हायर सेकेन्‍डरी में उन्‍नयन हुआ है? विकासखंडवार, संकुलवार वर्ष 2012-13 से पृथक-पृथक बताएं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किन-किन शालाओं में भवन स्‍वीकृत किये गये? कितनी शालाओं में बिजली, पानी बाऊन्‍ड्री बाल, रैम्‍प आदि की समुचित व्‍यवस्‍थाऍं है एवं कितनी शालाओं में बिजली, पानी, बाऊन्‍ड्री बाल आदि की व्‍यवस्‍था नहीं है? विकासखंडवार, संकुलवार, शालावार बताएं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार भवनविहीन शालाओं हेतु कब तक भवन स्‍वीकृत किये जावेंगे? शालाओं में बिजली, पानी, बाऊन्‍ड्री बाल आदि की व्‍यवस्‍था कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के प्रमुख सचिव, स्‍कूल शिक्षा को प्रेषित पत्र क्रमांक 2296, 2297, 2298 दिनांक 20.03.17 तथा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित पत्र क्रमांक 2418 दिनांक 28.03.17, पत्र क्रमांक 179, 183 दिनांक 02.05.17 पर क्‍या कार्यवाही की गई? शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                    (ग) भवन एवं बाउण्ड्रीवॉलविहीन शालाओं हेतु भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। समस्त शालाओं में पानी की सुविधा उपलब्ध हैं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''चउवन''

अति‍थि शिक्षकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

23. ( क्र. 818 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) सिवनी जिले में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी विकासखंडवार, स्‍कूल वार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त विद्यालयों में कार्यरत कौन-कौन अतिथि शिक्षक कब (किस सन्) से कार्यरत है? (ग) क्‍या उक्‍त शालाओं में अभी और भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होनी है? यदि हाँ, तो कितनों की।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शाला भवनों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

24. ( क्र. 835 ) श्री गोवर्धन उपाध्‍याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विधान सभा क्षेत्र सिरोज एवं लटेरी में प्रश्‍नांश दिनांक तक शासन द्वारा स्‍वीकृत प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाईस्‍कूल, हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों में कितने भवनविहीन शालाएं संचालित है? कब से और कौन-कौन से शाला भवन विहीन हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार भवनविहीन शालाओं को भवन स्‍वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा आज दिनांक तक शासन को कब-कब किन-किन भवनविहीन शालाओं को स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव भेजे गये हैं? शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर कब-कब क्‍या -क्‍या कार्यवाही की गई? भवनविहीन शालाओं को भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा कब तक स्‍वीकृत किये जाने की संभावना है? (ग) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2014 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल,                               हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल खोले गये हैं? नवीन स्वीकृत शालाओं की जानकारी वर्षवार देवें? क्‍या नवीन स्‍वीकृत शालाओं में शाला भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से और यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक स्‍वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ में सम्मिलित है। शेषांश प्राथमिक/माध्‍यमि‍क शालाओं हेतु सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार से स्‍वीकृति/राज्‍य मद में बजट की उपलब्‍धता तथा हाई स्‍कूल भवन हेतु बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासकीय उ.मा.वि. रूसल्‍ली साहू के भवन की स्‍वीकृति विभागीय आदेश दिनांक २६-०२-१८ के द्वारा जारी की जा चुकी है। (ग) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिंरोज एवं लटेरी क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2014 से 22 शासकीय प्राथमिक 01 हाई स्कूल खोले गये है। जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। नवीन प्राथमिक शाला भवनों की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई। भवन स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खोले गये स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

25. ( क्र. 852 ) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत दिनांक 01/04/2014 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितने हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों का उन्‍नयन किया गया और कितने नवीन स्‍वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में स्‍वीकृत स्‍कूलों की प्रारंभ दिनांक सहित प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्‍या प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार एवं कक्षावार बतायी जावे। साथ ही प्रश्‍न दिनांक की छात्र संख्‍या के लिये वांछित मानक स्‍टाफ संख्‍या एवं पदस्‍थ स्‍टाफ की संख्‍या सहित बताया जाये कि स्‍टाफ की कमी कब तक पूरी की जा सकेगी? (ग) प्रश्‍नगत स्‍कूलों में विद्यमान छात्र संख्‍या के मुताबिक भवन की उपलब्‍धता शासन द्वारा कब तक सुनिश्चित की जा सकेगी, स्‍कूलवार समय-सीमा बतायी जावे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। पदपूर्ति स्‍थानांतरण/पदोन्‍नति द्वारा की जाती है। जो एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भवन निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पचपन''

म.प्र. में शिक्षक संवर्ग को 10 अर्जित अवकाश दिये जाने

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 880 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 1997-98 में स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्यरत शिक्षक संवर्ग को एक वर्ष में 10 दिवसीय अर्जित अवकाश दिये जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश क्रमांक दिनांक एवं सम्‍पूर्ण जानकारी से अवगत करायेगें? (ख) क्‍या उक्‍त देय अर्जित अवकाश वर्तमान में दिये जाना समाप्‍त कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो कारण सहित बताये एवं आदेश क्रमांक व दिनांक का उल्‍लेख करें? (ग) क्‍या उक्‍त अर्जित अवकाश शिक्षकों के हित में पुन: दिये जाने हेतु विभाग में विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो कब-तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? आदेश जारी करने की अवधि बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। विश्राम अवकाश विभागों में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को देय अवकाश सुविधा का पुनरीक्षण म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 419/2008/नियम/चार दिनांक 16.06.2008 द्वारा किया गया है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

 परिशिष्ट - ''छप्पन''

फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान व जाँच

[सहकारिता]

27. ( क्र. 904 ) श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2016 खरीफ फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना की सभी सहकारी समितियों के ऋणी किसानो का फसल बीमा प्रीमियम आहरण कर H.D.F.C. अरर्गो जनरल इंश्‍योरेन्‍स क.लि. भोपाल को भेजा था? यदि हाँ, तो समिति एवं ब्रांचवार सूचियों का विवरण दें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार वर्ष 2016 खरीफ फसल का बीमा क्लेम बीमित किसानों को भुगतान कर दिया है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया, सूची सहित विवरण दें, कौन दौषी है तथा दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? (ग) यदि प्रश्नांश (क) और (ख) में वर्णित तथ्यों के आहरण व वितरण में बैंक द्वारा भ्रष्टा‍चार करके गबन करने वाले कर्म‍चारियों पर कार्यवाही की है, यदि हाँ, तो क्या शाढौरा ब्रांच में आर्थिक गबन करने वाले कर्मचारियों पर एफ.आई.आर. हो गयी है? यदि नहीं, तो कब तक होगी? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) में वर्णित प्रश्नों के तथ्यों के पालन में विभाग कब और कैसे पालन करेगा वर्ष 2016 खरीफ फसल के ऋणी किसानो को बीमा क्लेम की राशि के भुगतान में बैंक दोषी है या बीमा कम्पनी दोषी है? जो किसान बीमित थे, उन्हें कब तक बीमा क्लेम का भुगतान कराकर दोषियों पर कार्यवाही कब तक करेंगे?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। समितिवार एवं शाखावार सूचियों के संबंध में उप आयुक्त सहकारिता, जिला गुना से परीक्षण कराया जा रहा है। शेष परीक्षणाधीन।                        (ख) प्रकरण में उप आयुक्त सहकारिता, जिला गुना से परीक्षण कराया जा रहा है। शेष परीक्षणाधीन। (ग) उत्तरांश '' अनुसार परीक्षणाधीन। बैंक की शाखा शाढौरा में मृत कृषक के नाम से ऋण वितरण कर बीमा प्रीमियम बीमा कम्पनी को भेजे जाने के संबंध में जाँच उपरांत एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु थाना शाढौरा में दिनांक 27.02.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है वर्तमान तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश '' अनुसार परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण उपरांत दोषियों पर कार्यवाही एवं बीमा क्लेम के भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

28. ( क्र. 905 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छर्च एवं पोहरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छर्च एवं पोहरी में कृषि विज्ञान संकाय स्वीकृति कब तक हो जावेंगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। संकाय की मांग एवं बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ककरई से बेहरदा मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

29. ( क्र. 906 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत लोक निर्माण विभाग से निर्मित मार्ग ककरई से बेहरदा की कितने किलोमीटर लंबाई के निर्माण की स्वीकृति हुई थी तथा उसमें से कितने किलोमीटर के सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा स्वीकृत कार्य में से कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ककरई से बेहरदा मार्ग तथा बेहरदा से कदवई तक शेष सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी? जिससे इस सड़क का पूर्ण उपयोग हो सकेगा।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 11.00 कि.मी., वास्‍तविक लंबाई 9.071 कि.मी. के सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) ककरई से बेहरदा तक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बेहरदा से कदवई का प्रस्‍ताव तैयार किया जा रहा है, अत: वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पुराने पुल के स्थान पर नवीन पुल निर्माण की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

30. ( क्र. 907 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा निर्मित शिवपुरी-श्योपुर मार्ग पर पोहरी नगर से 03 कि.मी. पूर्व में निर्माणाधीन स्टेडियम के पास पुराना पुल स्थित है? क्या उक्त पुल के स्थान पर नवीन बड़े पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो इस पुल का निर्माण किए जाने हेतु कोई प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो किस दिनांक तक नए पुल की स्वीकृति होकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। न्‍यू डेव्‍हलपमेंट बैंक योजनांतर्गत सैद्धांतिक स्‍वीकृति उपरांत विभाग की स्‍थाई वित्‍तीय समिति की 171वीं बैठक में प्रस्‍तावित। (ख) स्‍वीकृति अपेक्षित वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सेवानिवृत्‍त शासकीय कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

31. ( क्र. 977 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या परिवर्तित अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 6128 दिनांक 30/03/2016 के उत्‍तर में बताया गया है कि प्रश्‍नाधीन सेवानिवृत्‍त शासकीय सेवकों की ग्रेच्‍युटी का भुगतान सम्‍पदा संचालनालय का अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्‍त होने पर कोषालय द्वारा कराया जाना संभव होगा? (ख) 30 मार्च 2016 के पश्‍चात् स्‍कूल शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत सम्‍पदा संचालनालय भोपाल से आज पर्यन्‍त प्रश्‍नाधीन कौन-कौन से सेवानिवृत्‍त शासकीय सेवकों को ग्रेज्‍युटी का भुगतान कोषालय के माध्‍यम से कराया गया? प्रत्‍येक प्रकरण में सेवानिवृत्‍त का नाम, रोकी गई समूची ग्रेज्‍युटी राशि, भुगतान की गई ग्रेज्‍युटी राशि तथा देयक राशि पर ब्‍याज पृथक-पृथक दर्शाने का कष्‍ट करें? (ग) भाग (ख) में दर्शाये जिन प्रकरणों में संबंधितों को रोकी समूची ग्रेच्‍युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया अथवा देय राशि पर ब्‍याज का भुगतान नहीं किया गया, उन प्रकरणों में अवशेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) 30 मार्च 2016 के पश्‍चात् सेवानिवृत्‍त शासकीय सेवकों को ग्रेज्‍युटी के भुगतान की स्थिति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (1), (2) एवं (3) अनुसार(ग) म.प्र. शासन वित्‍त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-15/2015/नियम/चार, दिनांक 02 नवम्‍बर 2015 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। रोकी गई राशि पर ब्‍याज देने का प्रावधान नहीं है।

माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

32. ( क्र. 986 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2016-17 से 2017-18 तक कितने माध्‍यमिक शालाओं का उन्‍नयन हाई स्‍कूल में किया गया? (ख) क्‍या माध्‍यमिक शालाएं कपालिया एवं बिकलाखेडी का उन्‍नयन किया जाना प्रस्‍तावित है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार माध्‍यमिक शालाओं में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं के हाईस्‍कूल में प्रवेश लेने हेतु वर्तमान हाईस्‍कूल में जाने हेतु कितनी दूरी तय करना होगी? (घ) क्‍या माध्यमिक शालाए बिकलाखेड़ी एवं कपालिया शासन के निर्धारित मापदण्‍डों को पूरा करते हैं? हाँ तो उक्‍त शालाओं का उन्‍नयन कब होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में माध्यमिक विद्यालय निपानिया डाबी का हाई स्कूल में उन्नयन किया गया है। (ख) वर्ष 2017.18 में शाला उन्नयन की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। (ग) शासकीय माध्यमिक विद्यालय कपालिया से निकटतम हाईस्कूल/उ.मा.वि. मक्सी की दूरी लगभग 10 कि.मी. एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिकलाखेडी से निकटतम हाई/हायर सेकेण्ड्री बेरछा की दूरी लगभग 8 कि.मी. है। (घ) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संविदाकर्मियों का स्‍थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

33. ( क्र. 1020 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर में संविदा व प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर्मचारियों/अधिकारियों के स्‍थानांतरण के संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं? इस संबंध में शासन ने क्‍या नीति निर्धारित की है? गाईड लाईन क्‍या है? इनके स्‍थानांतरण का अधिकार किस स्‍तर के अधिकारियों को हैं?                                        (ख) प्रश्‍नांश (क) में संविदा व प्रतिनियु‍क्ति पर पदस्‍थ किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों के स्‍थानांतरण जिला चयन समिति की अनुशंसा पर कब कहाँ से कहाँ किया गया है वर्तमान में                             कौन-‍कौन कर्मचारी/अधिकारी किस-किस पद पर कब से कहाँ-कहाँ पर पदस्‍थ है? सूची दें वर्ष                             2014-15 से 2017-18 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में जिला चयन/नियुक्ति समिति की अनुशंसा के बिना किस स्‍तर पर किसके आदेश से किस-किस पद पर पदस्‍थ किन-किन कर्मचारी/ अधिकारी का स्‍थानांतरण कब-कब कहाँ से कहाँ का किया गया है? इनके स्‍थानांतरण का क्‍या मापदंड रखा गया है? क्‍या शासन नियम विरूद्ध व भ्रष्‍टाचार के बल पर किये गये स्‍थानांतरण की जाँच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा? स्‍थानांतरण आदेशों की छायाप्रति दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के स्थान परिवर्तन संबंधी नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। जिला परियोजना समन्वयक के स्थानांतरण राज्य स्तर से होते हैं। शेष पद जिला स्तरीय पद है। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों के किये गये स्थान परिवर्तन का आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है र्ष 2014-15 से अद्यतन स्थिति तक जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जिले में किये गये स्थानांतरण की जाँच हेतु कलेक्टर, जबलपुर को लेख किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेंगी।

गणवेश व साईकिलों का वितरण

[स्कूल शिक्षा]

34. ( क्र. 1026 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर को स्‍कूली छात्रा/छात्राओं के लिये गणवेश व साईकिलों का वितरण करने हेतु कितनी कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी कितनी राशि का वितरण किया गया? कितनी राशि वितरित नहीं की गई एवं क्‍यों वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की जानकारी दें।                            (ख) प्रश्‍नांकित राशि का वितरण करने हेतु शासन ने कब एवं क्‍या नीति/गाईड लाईन निर्धारित की है एवं इस संबंध में कब क्‍या दिशा निर्देश जारी किये हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में गणवेश व साईकिलों का क्रय करने हेतु किस मान से कितनी कितनी राशि दी गई कितने पात्र छात्र/छात्राओं को कतनी राशि नहीं दी गई है एवं जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर को कब साइकिले प्रदाय की गई हैं व कितनी साइकिले अभी तक प्रदाय नहीं की गई हैं एवं क्‍यों? क्‍या शासन गणवेश व साइकिल की राशि के वितरण में की गई वित्‍तीय अनियमितता, भ्रष्‍टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा? (घ) प्रदेश शासन ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 में छात्रा/छात्राओं को साईकिलों का वितरण करने हेतु क्‍या नीति निर्धारित की है? जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर को कब कितनी राशि/साईकिलें प्रदाय की हैं। कितनी राशि व कितनी साईकिलें अभी तक आवंटित नहीं की है एवं क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ग) गणवेश हेतु रूपये 400/- की राशि प्रति वर्ष प्रति छात्र-छात्रा के खाते में दिये जाने का प्रावधान है। साईकिल हेतु सत्र                                         2014-15 एवं 2015-16 में रूपये 2300/- की राशि संबंधित पात्र छात्र-छात्राओं के खाते में दी गई। सत्र 2016-17 में साईकिल प्रदाय की गई एवं वर्ष 2017-18 में साईकिल प्रदाय की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2017-18 में साईकिल प्रदाय की नीति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में सम्मिलित है। साईकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फसल बीमा योजना संबंधी राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

35. ( क्र. 1029 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष २०१६-१७ एवं २०१७-१८ में रतलाम एवं उज्‍जैन जिले में फसल बीमा योजनांतर्गत कितनी-कितनी बीमा प्रीमियम राशि जमा करवायी गई एवं फसल नुकसानी पर कितनी-कितनी फसल बीमा राशि किसानों को दिलवायी गई? तहसीलवार पूर्ण ब्‍यौरा दें? (ख) कितने ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें प्रीमियम राशि जमा होने तथा उनकी फसल खराब होने पर भी फसल बीमा योजना की राशि किसानों को नहीं मिली? ब्‍यौरा दें व बतायें की किस कारण योजना का लाभ कृषकों को नहीं मिला तथा जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) रतलाम एवं उज्‍जैन जिले की किन-किन तहसीलों में वर्ष २०१६-१७ एवं २०१७-१८ में कौन-कौन सी फसलें प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुईं तथा किन-किन बीमा कंपनियों ने कितना-कितना भुगतान बीमा राशि का किया वर्षवार, तहसीलवार पूर्ण ब्‍यौरा दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2016 अंतर्गत रतलाम एवं उज्‍जैन जिले में कुल 35416 पात्र कृषकों को बीमा दावा देय है जिसमें से 35346 कृषकों का भुगतान नोडल बैंकों को किया जा चुका है इसके अतिरिक्‍त 70 कृषकों को दावा राशि का भुगतान स्‍वीकृत हुआ है जिसका भुगतान संबंधित बैंक को किया जा रहा है। जिला रतलाम एवं उज्‍जैन खरीफ 2016, रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। बीमा कंपनी के अनुसार जानकारी अंतिम है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। (ख) उत्‍तरांश क अनुसार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्षतिपूर्ति प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्माण कार्य की जानकारी

[लोक निर्माण]

36. ( क्र. 1059 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किविधानसभा क्षेत्र अनूपपुर जिला अनूपपुर में निर्माण एजेन्‍सी लो.नि.वि. (पी.आई.यू., भ/स ब्रिज) द्वारा वर्ष जनवरी 2014 से दिसम्‍बर 2017 तक स्‍वीकृत निर्माण कार्य का प्रकार, निर्माण स्‍थल का नाम, जनपद पंचायत का नाम, प्राप्‍त आवंटन, प्रशासनिक स्‍वीकृति व दिनांक,कार्य की लागत, कार्यपूर्ण होने  के दिनांक की जानकारी प्रदाय करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', 'अ-1', 'अ-2' '' अनुसार है।

किसान कल्याण बोर्ड के द्वारा नवीन सड़कों की स्वीकृति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

37. ( क्र. 1123 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत एक वर्ष में किसान कल्याण बोर्ड के द्वारा कितनी नवीन सड़कों की स्वीकृति दी गयी है? जिसमें प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की कितनी सड़कों को सम्मिलित किया गया है? (ख) यदि नहीं, किया गया है तो कब तक सम्मिलित कर लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) किसान कल्‍याण बोर्ड से कोई नवीन सड़कों की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ख) उत्‍तरांश (क) के क्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कार्य प्रगति की जानकारी

[लोक निर्माण]

38. ( क्र. 1151 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर व्‍यंकटनगर मुख्‍य मार्ग की प्रशास‍कीय स्‍वीकृत क्रमांक एवं दिनांक क्‍या है तथा उक्‍त सड़क की कुल कितनी लाग‍त निर्धारित की है? कार्य की भौतिक प्रगति की वर्तमान स्थिति का उल्‍लेख करें वर्णित मार्ग की कार्य अवधि पूर्ण करने की तिथि क्‍या है? (ख) क्‍या उक्‍त मार्ग का पुनरीक्षित प्राक्‍कलन तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने के कारण क्‍या हैं? क्‍या जानबूझकर उक्‍त कार्य में देरी की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्‍त़त जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                        (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''सत्तावन''

आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर घाट निर्माण

[लोक निर्माण]

39. ( क्र. 1162 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लो.नि.विभाग अंतर्गत आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर मानपुर के समीप गणपति घाट निर्माण हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में रोड का ढलान कितना निर्धारित था?                                                   (ख) क्या गणपति घाट का निर्माण निर्धारित तकनीकी मापदण्ड अनुसार नहीं हुआ है? यदि घाट का निर्माण निर्धारित तकनीकी मापदण्ड अनुसार नहीं हुआ है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?                                   (ग) गणपति घाट के निर्माण में किस तकनीकी त्रुटि के कारण दुर्घटनाएं निर्माण अवधि से अब तक निरन्तर जारी हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्रान्‍तर्गत नहीं है, अपितु भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन्‍दौर के अधीन है प्राप्‍त उत्‍तर संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार।

परिशिष्ट - ''अट्ठावन''

शिक्षकों के अध्यापन कार्य का मुल्यांकन

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 1165 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षकों के अध्यापन कार्य का मूल्यांकन होता है? यदि होता है तो वर्तमान में किस प्रक्रिया अनुसार किया जाता है, प्रक्रिया बतावें? (ख) यदि नहीं, तो पुरानी पद्धति लागू कर दैनिक डायरी जिसमें प्रतिदिन क्या कोर्स पढ़ाया गया? इस प्रक्रिया को वापस क्यों नहीं लागू किया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षकों के अध्यापन कार्य का सीधा मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। इस हेतु प्राचार्य द्वारा शिक्षकों की दैनिक डायरी का अवलोकन किया जाता है। साथ ही शिक्षकों के अध्यापन का कक्षा में प्रत्यक्ष अवलोकन कर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। (ख) उत्‍तरांश '' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुलिया में सुधार कार्य किया जाना

[लोक निर्माण]

41. ( क्र. 1204 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला अशोकनगर विकासखंड ईसागढ़ के ग्राम  इंडोर में शिवपुरी रोड पर स्थित पुलिया बहुत ज्यादा ख़राब है, क्‍या उस पुलिया को सही करने का कोई विचार चल रहा है? (ख) क्‍या PWD रोड होने के कारण ग्रामपंचायत भी उस कार्य को नहीं कर पा रही है? (‍ग) क्‍या रोड पर ज्यादा वाहन निकलते हैं इसलिए रोड की पुलिया सुधारना बहुत आवश्यक है तो कब तक सुधार कार्य किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित मार्ग एवं पुलिया ग्राम पंचायत इंदौर विकासखण्‍ड ईसागढ़ अधीन है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''उनसठ''

पोर्टल पर नाम सुधरवाने विषयक

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 1206 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर के ईसागढ़ ब्लॉक अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यायालय कालीटोर में श्री सुमन शर्मा अतिथि शिक्षक के रूप में कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं? (ख) क्‍या दस्‍तावेज वेरीफिकेशन के दौरान उनके आधार कार्ड का नंबर गलत डाला गया है? जिससे उनका वेरिफिकेशन नहीं हो सका है एवं जिसके कारण उनका नाम आतिथि शिक्षक के पोर्टल पर नहीं आ रहा है? (ग) विभागीय अधिकारियों द्वारा ऐसी गलती क्यों की गयी? इसमें कब तक सुधार किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विगत लगभग 8 वर्ष से। (ख) जी हाँ। जी हाँ।                                 (ग) निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग में संविलियन

[स्कूल शिक्षा]

43. ( क्र. 1207 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के पदों पर संविलियन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो संविलियन के आदेश कब तक जारी होगें? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो क्‍या अध्यापक संवर्ग का संविलियन सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्यता वर्ष 1994 के डाइंग केडर के पदों को पुनर्जीवित कर समान सेवाशर्तानुसार किया जावेगा अथवा शिक्षा विभाग में शिक्षक के नये पद सृजित किये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो क्‍या अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य होगा अथवा अन्य किसी दिनांक से होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। कार्यवाही उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश '' के उत्तर अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

 

परिसमापन के दौरान दी गयी अवैध सैलरी का भुगतान

[सहकारिता]

44. ( क्र. 1239 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंदसौर की विषयांकित परिसमापनाधीन बैंक में कर्मचारियों को परिसमापन के दौरान ऋणियों से वसूल की गयी राशि से क्या लगभग 3 गुना राशि का कुल भुगतान किया गया है? क्या मूल पूंजी जमा थी, उसे कर्मचारियों को सैलरी के रूप में दे दिया? यदि हाँ, तो किस नियम व धारा के तहत भुगतान किया गया? क्या पूर्व स्वीकृति शासन से प्राप्त की थी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? भुगतान अवैध है तो अपराधिक प्रकरण दर्ज किया, जाँच हुई, यदि नहीं, तो क्यों? FIR की गयी, नहीं तो कब तक की जावेगी? प्रतिवर्षानुसार बतायें की कुल कितनी राशि की वसूली की व कुल कितने रु. की सैलरी दी गयी? वैधानिक स्थिति बताये? (ख) क्या परिसमापन के दौरान बैंक ने इनकम-टैक्स का भुगतान किया एवं क्या लाभ होने पर बैंक के शेयर होल्डर को लाभांश वितरित किया? नहीं तो क्यों नहीं? क्या बैंक ने व्यवसाय से लाभ कमाया या RBI की बीमा शाखा DICGC से क्लेम से प्राप्त डिपोजिटर्स की पूंजी को तुरंत वितरित न कर उसे 15 वर्ष तक बैंकों के पास जमा रखा व अवैध ब्याज कमाया और मिथ्‍या लेखे तैयार किये, अवैध ब्याज को लाभ बता कर्मचारियों ने सैलरी ले ली। वैधानिक स्थिति बताये? आपराधिक कृत्य है, तो FIR कब-तक होगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, जी नहीं, वेतन भुगतान के लिये शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं। परिसमापक द्वारा अपने स्तर पर कर्मचारियों को पाँचवां एवं छठवां वेतनमान देने का अधिकारविहीन निर्णय लिया गया था, जिसके लिये उन्हें म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 14 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17.11.2017 को जारी किया गया है तथा राशि रू. 46,42,442/- की वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 बी के अंतर्गत परिसमापक एवं प्रबन्धक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है वसूली एवं वेतन वितरण का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। (ख) जी हाँ। परिसमापन में होने से लाभांश घोषित नहीं किया गया। DICGC से क्लेम दिनांक 15.9.2003 को राशि रू. 1370.81 लाख एवं दिनांक 6.4.2004 को रू. 37.17 लाख के प्राप्त हुए, जिसमें से वर्ष 2003-04 में ही रू. 1386.92 लाख की राशि जमाकर्ताओं को वापिस कर दी गयी। जमाकर्ताओं को पूर्ण राशि वापिसी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। बैंक खातों में जमा राशि पर ब्याज प्राप्त हुआ। प्राप्त ब्याज का विवरण लेखों में दर्शाया गया है। आपराधिक कृत्य नहीं है इसलिये शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''साठ''

नियम विरूद्ध पदस्‍थापना

[लोक निर्माण]

45. ( क्र. 1260 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा कार्यपालिक के कितने अधिकारी सा.प्र.वि. के नियम के विरूद्ध गृह जिले में पदस्‍थ हैं? नियम विरूद्ध पदस्‍थ समस्‍त अधिकारियों की सूची दें? (ख) गृह जिले में वर्तमान में पदस्‍थ सेतु संभाग रीवा के                                  किन-किन अधिकारियों की शिकायत वित्तीय अनियमितता तथा भ्रष्‍टाचार की शिकायत प्राप्‍त हुई? उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रभारी कार्यपालन यंत्री, सेतु संभाग रीवा में कब तक नियमित, कार्यपालन यंत्री को पदस्‍थ कर प्रभारी कार्यपालन यंत्री को हटाया जावेगा, समय-सीमा बतायें? (घ) प्रभारी कार्यपालन यंत्री सेतु संभाग रीवा को नियम विरूद्ध गृह जिला में पदस्‍थ करने के कारण तथा उनके विरूद्ध विभिन्‍न माध्‍यमों से प्राप्‍त शिकायत पर कब तक में जाँच कराई जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 03 द्वितीय श्रेणी एवं 05 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक। सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वर्तमान में विभाग में नियमित कार्यपालन यंत्री की कमी एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा के कार्य क्षेत्राधिकार में कई जिले आते है, कार्य सुचारू रूप से संपादन करने की दृष्टि से प्रशासनिक कारणों से।  संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार कार्यवाही की गयी है।

परिशिष्ट - ''इकसठ''

जिम्‍मेवारों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

46. ( क्र. 1320 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में सरकार द्वारा जिला शिक्षा केन्‍द्र रीवा को विभिन्‍न निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब किन-किन मदों से प्राप्‍त हुई है एवं कब-कब कितना व्‍यय किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्राप्‍त राशि का प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में व्‍यय किया गया, व्‍यय किये गये राशि का विवरण देवें? अगर नहीं किया गया तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार भवनों के निर्माण एवं फर्नीचर के क्रय हेतु प्रश्‍नांश (क) के वर्षों में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्‍त हुई? व्‍यय राशि अनुसार कितने निर्माण कार्य पूर्ण एवं कितने अधूरे हैं एवं कितनी राशि निर्माण से संबधी शेष है? अगर निर्माण कार्य अधूरे है, राशि शेष है, तो इस बावत क्‍या नवीन प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्‍वीकृत बढ़ी हुई कीमत एवं मजदूरी अनुसार जारी कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करावेगें? फर्नीचर हेतु प्राप्‍त राशि के व्‍यय का विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार भवनों के निर्माण हेतु वर्षवार जारी राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जिले में फर्नीचर क्रय हेतु राशि प्राप्‍त नहीं हुई। व्‍यय राशि अनुसार वर्षवार पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  '' अनुसार है। जी नहीं सर्व शिक्षा अभियान में स्‍वीकृत लागत में ही कार्य पूर्ण कराये जाने का प्रावधान है। राज्‍य निर्माण समिति की दिनांक 31.05.2017 की आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 4691 दिनांक 01.07.2017 अनुसार अपूर्ण कार्यों को शेष राशि से नवीन प्राक्‍कलन एवं वर्तमान एस.ओ.आर. पर तकनीकी स्‍वीकृति तैयार कर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। फर्नीचर हेतु प्राप्‍त राशि का विवरण निरंक है।

जिम्‍मेवारों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

47. ( क्र. 1321 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा संभाग में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अतिरिक्‍त उत्‍पादन का लक्ष्‍य वर्ष 2015-16 में निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो संभाग में उत्‍पादन का लक्ष्‍य क्‍या था? धान गेंहू एवं दलहन का उत्‍पादन स्‍तर क्‍या था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिला स्‍तर पर धान, गेंहू, दलहन एवं मोटे अनाज के वितरण का लक्ष्‍य क्‍या था? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार 50 प्रतिशत कृषक जिन्‍हें प्रदर्शन घटक के अन्‍तर्गत चयन किया गया? इस हेतु क्‍या पद्धति अपनायी गयी एवं कितने किसानों को फसल आधारित प्रशिक्षण दिया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार खाद्य सुरक्षा मिशन के नियमों निर्देशों का पालन कर कार्यवाही नहीं की गयी कृ‍षकों को सही ढंग से प्रशिक्षित कर लाभांवित नहीं किया गया प्राप्‍त राशि एवं बीजों का दुरूपयोग किया गया तो इसके लिए कौन-कौन जिम्‍मेवार है? जिम्‍मेवारों के ऊपर क्‍या कार्यवाही करेंगे? बतावें, अगर नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) रीवा संभाग में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अतिरिक्‍त उत्‍पादन का लक्ष्‍य वर्ष 2015-16 में निर्धारित नहीं किया गया था। धान, गेंहू एवं दलहन उत्‍पादन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) रीवा संभाग में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2015-16 के अंतर्गत धान गेंहू दलहन एवं मोटा अनाज के बीज वितरण लक्ष्‍य की जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) रीवा संभाग में जिला कार्यालय द्वारा फसल प्रदर्शन घटक के अंतर्गत जनपद पंचायत कृषि स्‍थायी समिति द्वारा कृषक चयन किया गया। फसल आधारित प्रशिक्षण की जिलावार कृषक की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के नियमों, निर्देशों का पालन कर कार्यवाही की गयी है। सही ढ़ंग से कृषकों को लाभान्वित किया गया तथा प्राप्‍त राशि एवं बीजों का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - ''बासठ''

निर्मित, निर्माणाधीन एवं अप्रारंभ विकास कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

48. ( क्र. 1340 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्नांकित तिथि तक विदिशा जिले अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग विदिशा म.प्र. द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य पूर्ण किए? कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन एवं अप्रारंभ हैं कि जानकारी योजनावार व विभागवार, कार्य का नाम, कार्य की लागत, स्वीकृत वर्ष, कार्य पूर्णतावधि बतावें, कार्य की वर्तमान स्थिति, ठेकेदार का नाम आदि उपलब्ध करावें? (ख) वर्ष 2015 से प्रश्नांकित तिथि तक प्रश्नांकित (क) में उल्लेखित ऐजेन्सी द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बासौदा में कौन-कौन से विकास कार्यों के तकनीकी स्वीकृति/प्रतिवेदन कितनी लागत के तैयार किए गये थे, या किए है? जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है, की जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में उल्‍लेखित कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति/प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

विधिक सहायता/सलाह

[विधि और विधायी कार्य]

49. ( क्र. 1341 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधि विभाग की विधिक सहायता/सलाह योजना क्या है? योजना की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) उक्त योजना के तहत पात्र व्यक्ति को कौन-कौन सी आर्थिक सहायता/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? इन व्यक्तियों को कहाँ आवेदन करना होता है, विदिशा जिले में इस योजना का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? उसका नाम पदनाम बताएं? (ग) वर्ष 2015 से प्रश्नांकित तिथि तक प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किस-किस व्यक्ति को उपरोक्त विधिक सहायता/सलाह का लाभ दिया गया है? न्यायालय का नाम, प्रकरण संख्या, सहायता उपलब्ध कराने का दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विधिक सहायता/सलाह योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) विधिक सहायता योजना अंतर्गत पात्र व्‍यक्तियों को नि:शुल्‍क पैनल अधिवक्‍ता की सेवाएं उपलब्‍ध कराई जाती हैं। जिसमें अधिवक्‍ता मानदेय सहित प्रकरण पर होने वाले समस्‍त प्रकार के व्‍यय राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्‍ध कराया जाता है। विधिक सहायता हेतु कोई भी व्‍यक्त्ति जिला स्‍तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्‍यायालय परिसर विदिशा व तहसील स्‍तर पर तहसील विधिक सेवा समिति, व्‍यवहार न्‍यायालय परिसर गंजबासौदा, सिरोंज, लटेरी, कुरवाई में आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है अथवा डाक से भी भेज सकता है। विदिशा जिले में इस योजना का प्रभारी न्‍यायिक अधिकारी है और उनका पदनाम जिला रजिस्‍ट्रार सिविल कोर्ट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा है। (ग) वर्ष 2015 से प्रश्‍नांकित तिथि तक प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र गंजबासौदा अंतर्गत पात्र व्‍यक्तियों को उपलब्‍ध कराई गई विधिक सहायता, न्‍यायालय का नाम, प्रकरण संख्‍या व सहायता उपलब्‍ध कराये जाने का दिनांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

समितियों से बीज क्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 1388 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 213 दिनांक 27.11.2017 के प्रश्‍नांश (क) की जानकारी पुस्‍तकालय परिशिष्‍ट-1 प्रश्‍नांश (ख) की जानकारी पुस्‍तकालय में परिशिष्‍ट-2 पर (ग) के फसलवार बीज की क्रय मात्रा एवं कीमत का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 पर है, दिया गया था। तो उक्‍त परिशिष्‍टों में बीजों की प्रदायक संस्‍थाओं को कार्यालय उपसंचालक सतना द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां उपलब्‍ध कराये। (ख) जैतपाल सिंह प्राथमिक बीज उत्‍पादक सहकारी समिति मर्यादित पिपरोखर विकासखण्‍ड उचेहरा एवं डायमंड बीज उत्‍पादक सहकारी समिति मर्यादित मझियार जिला सतना द्वारा बीज ग्राम योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कुल 600 क्विंटल गेंहू उपसंचालक कृषि सतना को बीज प्रदाय किया गया था। (ग) प्रश्‍नांश (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त बीज उत्‍पादक संस्‍था को गेंहू के बीज का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया? कब तक किया जाएगा और अब तक क्‍यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन उत्‍तरदायी है और उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 213 दिनांक 27.11.2017 के उत्‍तरांश (क), (ख) एवं (ग) से संबंधित बीज प्रदायक संस्‍थाओं को कार्यालय उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला सतना द्वारा जारी आदेशों की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (ख) से संबंधित संस्‍थाओं को गेहूं बीज की राशि का प्रश्‍न दिनांक तक भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। भारत सरकार द्वारा सब मिशन ऑन सीड एंड प्‍लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम कार्यक्रम को वित्‍तीय वर्ष 2015-16 में डी.बी.टी. प्रक्रिया के तहत क्रियान्‍वयन के निर्देश जारी किये गये, परंतु जिला सतना में संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास, संभाग-रीवा के जाँच प्रतिवेदन में वित्‍तीय वर्ष 2015-16 में डी.बी.टी. प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना पाया गया। शासन द्वारा संबंधित दोषी अधिकारी श्री ए.पी.सुमन, तत्‍कालीन उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला सतना के विरूद्ध शासन के आदेश क्रमांक एफ-4 ए-12/2017/14-1, दिनांक 28/08/2017 से विभागीय जाँच संस्थित की गई। विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

रोडो के निर्माण के संबंध में

[लोक निर्माण]

51. ( क्र. 1389 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2017 में नागौद उचेहरा मार्ग से पथरौधा गांव तक, झिंगोद से कारीमाटी कोड़र (भटवा) से तिघरा होते हुये जसो से सुरहदा मार्ग, सतना अमरपाटन मार्ग से दिनपुरा कुर्मिहाई सिमरी तक के उक्‍त मार्गों की कितनी-कितनी दूरी की सड़कें कितनी लागत राशि की स्‍वीकृत की गई हैं? मार्गवार विवरण दें तथा उक्‍त मार्गों का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा और अब तक क्‍यों, प्रारंभ नहीं किया गया? बताएं। (ख) क्‍या रीवा लोक निर्माण विभाग के अति परियोजना संचालक के कार्यालय में पदस्‍थ सहायक ग्रेड-3                                       श्री चितेश्‍वर पाण्‍डे जो स्‍थानीय निवासी हैं तथा विगत 10 वर्षों से पदस्‍थ हैं तथा टेण्‍डर शाखा में लम्‍बे समय से पदस्‍थ होने से इनके द्वारा ठेकेदारों को ब्‍लैकमेल किये जाने की अनेकों शिकायतें विभाग में हैं, किन्‍तु उक्‍त शाखा से हटाया नहीं गया। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के कर्मचारी को तत्‍काल उक्‍त शाखा से हटाकर पूरी शिकायतों की जाँच किसी अन्‍य जिले के कार्यपालन यंत्री से कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। श्री चितेश्‍वर पाण्‍डे सहायक ग्रेड-2 है। दिनांक 29.04.14 से पदस्‍थ है। कोई शिकायत विभाग में प्राप्‍त नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''तिरेसठ''

विद्यालयो में बच्चों की बैठने एवम् नए भवन के सम्बन्ध में

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 1399 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) विगत 3 वर्षों में दमोह जिले में कितने विद्यालय का उन्नयन किया गया है तथा उन्नयन किए गए विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? (ख) जिले में कितने विद्यालय भवन निर्माणाधीन हैं? प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक तथा अभी तक कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण रहा है? निर्माणाधीन कार्य किसकी निगरानी में संचालित है? (ग) उन्नयन किए गए शालाओं, जिनके भवन निर्मित नहीं हुए हैं, उनके छात्रों को बैठने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? कतिपय पर स्थलों पर वैकल्पिक व्यवस्था न होने से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान होना स्वाभाविक है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? (घ) जिले में संचालित शासकीय विद्यालयों छात्र/छात्राओं की दर्ज संख्या सत्र 2017 -18 में 20 बच्चों से कम है, ऐसी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की शालावार एवं कक्षावार जानकारी उपलब्ध कराएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। शासकीय प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं में उन्नत शालाओं की जानकारी निरंक है। (ग) उन्नत स्कूल भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत इन हाईस्कूलों की कक्षाओं को वर्तमान में माध्यमिक स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है।  

मिट्टी परीक्षण की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

53. ( क्र. 1410 ) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दमोह जिले को वर्ष 2016-17 एवं 17-18 में मिट्टी परीक्षण (स्वायल हेल्थ कार्ड) की जाँच करके उन्हें कार्ड वितरित करने का लक्ष्य दिया गया था? जिले के सातों विकासखंडों में                          कितना-कितना लक्ष्य विभाजित कर प्राप्त किया गया है? (ख) लक्ष्य के अनुरूप कितने मिट्टी के नमूने आये थे तथा कितने कार्डों का वितरण कृषकों के मध्य किया गया है? (ग) मिट्टी के परीक्षण के दौरान कमी पाये गये पोषक तत्‍वों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्‍या प्रयास किए गए तथा फसलों के उत्‍पादन में क्‍या वृद्धि हुई है विकास खंडवार जानकारी उपलब्‍ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी हाँ। दमोह जिले को वर्ष 2015-16 से 2016-17 एवं 2017-18 में मिट्टी का परीक्षण/जाँच करने तथा कार्ड वितरित करने का लक्ष्‍य दिया गया था, विकासखंडवार मृदा नमूना लक्ष्‍य एवं स्‍वाईल हैल्‍थ कार्ड वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) लक्ष्‍य के अनुरूप मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं कृषकों के मध्‍य स्‍वाईल हैल्‍थ कार्ड वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। () मिट्टी नमूना परीक्षण/विश्‍लेषण के आधार पर जिले में जिंक, सल्‍फर एवं अन्‍य पोषक तत्‍वों की कमी पाई गई, जिसमें कृषि महोत्‍सव, कृषि विज्ञान मेला तथा संगोष्ठियों के माध्‍यम से कृषकों को पोषक तत्‍व एवं जैव/रासायनिक उर्वरकों के उपयोग/पूर्ति हेतु मैदानी अमला तथा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को सलाह दी गई तथा विभागीय एवं पंजीकृत निजी विक्रेताओं के माध्‍यम से पोषक तत्‍वों की पूर्ति कराई गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। जिले की मुख्‍य फसल सोयाबीन, उड़द, धान गेंहू एवं चना फसलों के उत्‍पादन में वृद्धि की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।

शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्द्र सारंगपुर के अंतर्गत बीज उत्पादन की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

54. ( क्र. 1495 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्द्र सारंगपुर अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्द्र सारंगपुर पर कितना बीज तैयार किया गया एवं उसके विरुद्ध कितनी राशि खर्च की गयी वर्षवार बीज उत्पादन की मात्रा एवं उनके विरुद्ध खर्च की गयी राशि की जानकारी देवें? (ग) शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्द्र सारंगपुर पर कितने दैनिक वेतन भोगी एवं आकस्मिक मजदूर लगाये गये हैं? उनकी माहवार संख्या एवं उनको भुगतान की गयी राशि के विवरण से अवगत करावें एवं मशीनों/कृषियंत्रों के चालन एवं रखरखाव पर किये गये वर्षवार व्यय राशि के विवरण से अवगत करावें? (घ) शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्द्र सारंगपुर पर लगे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नाम एवं पते सहित जानकारी देवें एवं कृषि यंत्र के नाम व खरीदे गये वर्ष की जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्‍द्र सारंगपुर अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी के कुल स्‍वीकृत पदों की संख्‍या 06 है। स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्‍द्र सारंगपुर पर कुल बीज 1095.89 क्विंटल तैयार किया गया एवं उसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 46,26,558/- खर्च की गई है वर्षवार बीज उत्‍पादन की मात्रा एवं उनके विरूद्ध खर्च की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्‍द्र सारंगपुर पर लगाये गये दैनिक वेतन भोगी एवं आकस्मिक मजदूर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। उनकी माहवार संख्‍या एवं उनको भुगतान की गई राशि के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। मशीनों/कृषि यंत्रों के चालन एवं रखरखाव पर किये गये वर्षवार व्‍यय राशि के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (घ) शासकीय कृषि प्रक्षेत्र केन्‍द्र सारंगपुर पर लगे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नाम एवं पते सहित जानकारी निरंक है। कृषि यंत्र के नाम व खरीदे गये वर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।

सर्व शिक्षा अभियान में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 1527 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक सर्व शिक्षा अभियान के दौरान की गयी वित्‍तीय अनियमितताओं की कितनी शिकायतों पर जाँच प्रचलन में है? प्रत्‍येक का अद्यतन विवरण दें? (ख) झाबुआ जिलें में योजना अंतर्गत एबैकस उपलब्‍ध क्रय व उसके प्रशिक्षण में हुई अनियमितता पर कराई गई जांच कहाँ लंबित है? क्‍या शासन को हुई वित्‍तीय हानि की वसूली कर ली गई है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रकरण में पाये गये दोषी अधिकारियों पर आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2014-15 से प्रश्नाधीन अवधि तक झाबुआ जिले में सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जिन शिकायतों पर जाँच प्रचलित है, उनकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रकरण लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, म.प्र. भोपाल में पंजीबद्ध होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चौंसठ''

पाठ्यपुस्‍तक निगम के कार्य

[स्कूल शिक्षा]

56. ( क्र. 1528 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश पाठय पुस्‍तक निगम के किस किस प्रबंध संचालक के विरूद्ध किस-किस स्‍तर पर जाँच प्रचलन में हैं? प्रत्‍येक का विवरण दें। (ख) वर्ष 2017-18 में निगम द्वारा कागज क्रय करने हेतु प्रकाशित निविदा की प्रति दें? निविदा किसे स्‍वीकृत की गई है, एग्रीमेन्‍ट की प्रति दें? (ग) क्‍या कंडिका (ख) अनुसार आमंत्रित निविदा के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्‍त हुई थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर की गई कार्यवाही व निष्‍कर्ष की प्रति दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभाग के अभिलेखों अनुसार जानकारी निरंक है। (ख) वर्ष 2017-18 में निगम द्वारा कागज क्रय हेतु प्रकाशित निविदा विज्ञप्ति तथा निविदा प्रपत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 से 4 अनुसार। मुद्रण कागज हेतु मेंसर्स शाह पेपर मिल्स लिमिटेड, वापी, (गुजरात) मेसर्स चड्ढा पेपर्स लिमिटेड, बिलासपुर, जिला रामपुर (उ.प्र.) एवं मेसर्स सेतिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नई दिल्ली की निविदा स्वीकृत हुई तथा कव्हर कागज हेतु मेसर्स खन्ना पेपर मिल्स लिमिटेड अमृतसर (पंजाब) की निविदा स्वीकृत हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 से 4 में प्रत्येक के Annexure-II अनुसार(ग) जी हाँ। शिकायत के परीक्षण एवं तत्संबधी निष्कर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार

विगत पाँच वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्‍वीकृत कार्य

[लोक निर्माण]

57. ( क्र. 1571 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधानसभा क्षेत्र में विगत  तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत किए गए हैं स्‍वीकृत कार्य का नाम, स्‍वीकृति दिनांक, राशि तथा कार्य की वर्तमान स्थिति वर्षवार/मदवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यों में कितने कार्य लंबित हैं तथा लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेगें। कितने कार्य वर्तमान में किया जाना प्रस्‍तावित है एवं प्रस्‍तावित कार्यों को कब तक स्‍वीकृत कर लिया जावेगा।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। प्रस्‍तावित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

उपभोक्‍ता सहकारी संघ द्वारा सामग्री विक्रय

[सहकारिता]

58. ( क्र. 1630 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2016-17 तक राज्‍य उपभोक्‍ता सहकारी संघ के द्वारा राज्‍य के सरकारी कार्यालयों को बिना टेण्‍डर के सामग्री सप्‍लाई की गई है? यदि हाँ, तो किस नियम से? नियम की प्रति देंवे। (ख) वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में राज्‍य उपभोक्‍ता सहकारी संघ की इंदौर तथा जबलपुर इकाई के द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग के जिला कार्यालयों को कौन-कौन सी सामग्री प्रदाय की गई? प्रदाय की गई सामग्री का जिलेवार विवरण, दर तथा कुल मूल्‍य का विवरण दें। (ग) पुराने भंडार क्रय नियम के परिशिष्‍ट चौदह '' में वर्णित सामग्री के अतिरिक्‍त, राज्‍य उपभोक्‍ता सहकारी संघ द्वारा बेची गई सामग्री के लिए नियम, अधिकारिता से संबंधित नियम-निर्देशों की प्रति देवें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम में दिनांक 18.11.2002 को प्रतिस्थापित नियम 14 "ई" के प्रावधान अंतर्गत। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक 28.07.2015 से नवीन म.प्र. भंडार क्रय तथा सेवा  उपार्जन नियम 2015 लागू किया गया, जिसमें उपभोक्ता संघ का नाम शामिल नहीं होने पर उपभोक्ता संघ कर्मचारी यूनियन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी.नं. 15645/2015 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 18.09.2015 से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के पक्ष में स्थगन आदेश दिया गया, जो दिनांक 05.08.2016 तक प्रभावशील रहा। इसके अतिरिक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश द्वारा अनुमोदित संघ की पंजीकृत उपविधि अनुक्रमांक 4 अ (1) में वर्णित नियम अनुसार संघ को परम्परागत  व्यवसाय करने हेतु अधिकृत किया गया है। इसके अंतर्गत सामग्रियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पूर्व के भंडार क्रय नियम के नियम 14 '' के प्रावधान की प्रति, न्यायालयीन आदेश की प्रति एवं संघ की पंजीकृत उपविधि 4 अ (1) की प्रति क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक', ''दो'' एवं "तीन" अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।

सब्सिडी वितरण में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

59. ( क्र. 1631 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में भोपाल तथा उज्‍जैन संभाग में किसानों को दी गई सब्सिडी में अनियमितता की शिकायतें विभाग के संज्ञान में आयी है? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारी पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) सब्सिडी वितरण के प्रकरणों में स्‍थल सत्‍यापन हेतु कौन-कौन अधिकारी किस-किस स्‍तर के जिम्‍मेदार हैं? (ग) यदि प्राप्‍त शिकायतों में आपराधिक अनियमितता पाई जाती है, तो क्‍या विभाग प्राथमिकी दर्ज कराएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) भोपाल संभाग के भोपाल जिले में वर्ष 2016-17 में सब्सिडी में अनियमितता संबंधी कुल 04 शिकायतें संज्ञान में आई जिनमें से 03 शिकायतें जाँच में निराधार पाई गई, 01 शिकायत में जाँच प्रचलित है। उज्‍जैन संभाग में वर्ष 2016-17 में आगर-मालवा जिले में सब्सिडी में अनियमितता संज्ञान में आई है। अधिकारियों पर कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रश्‍नाधीन संभागों में वर्ष                         2017-18 में सब्सिडी में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जिन प्रकरणों में प्रथम दृष्‍टया आपराधिक संलिप्‍तता पाई गई, उनमें FIR दर्ज कराया गया है।

परिशिष्ट - ''पैंसठ''

अशासकीय शालाओं में अध्‍यापकों को अनुदान प्राप्‍त राशि का विवरण

[स्कूल शिक्षा]

60. ( क्र. 1636 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में अनुदान प्राप्‍त अशासकीय शालाओं की संख्‍या बताएं? इन शालाओं में कितने शिक्षक कार्यरत हैं? (ख) क्‍या अनुदान प्राप्‍त संस्‍थाओं में कार्यरत शिक्षकों की सेवा, सेवानिवृत्ति उपरांत अनुदान बंद कर दिया जाता है? यदि हाँ, तो रिक्‍त पदों पर कार्यरत शिक्षकों को तथा संस्‍था को इसका भार न आए, इस हेतु शासन की कोई योजना हैं? (ग) क्‍या अध्‍यापकों को भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाकर वेतन भत्‍ते पेंशन की सुविधा का प्रावधान किया जायेगा? अध्‍यापकों की भर्ती पर लगी रोक कब हटा दी जायेगी?

 

 

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में अनुदान प्राप्‍त 31 अशासकीय  विद्यालय संचालित हैजिनमें 90 अध्‍यापक कार्यरत है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। अध्यापक की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

टोंककला के अधूरे स्‍कूल भवन

[स्कूल शिक्षा]

61. ( क्र. 1650 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत में हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल के छात्र-छात्राओं के लिए स्‍कूल भवन स्‍वीकृत किया गया था? (ख) क्‍या ग्राम टोंककला में स्‍कूल भवन स्‍वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसका कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया? जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? (ग) क्‍या शासन                              छात्र-छात्राओं के भविष्‍य को ध्‍यान में रखते हुऐ उक्‍त अधूरे स्‍कूल भवन को पूरा करने हेतु राशि स्‍वीकृत करेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं, विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। (ग) जी हाँ। निर्माण एजेन्सी म.प्र.वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन मध्यप्रदेश को संचालनालय के पत्र क्र.-लो.शि.स./भवन/62/2017/600 दिनांक- 24.11.2017 द्वारा लागत वृद्धि की अनुमति एवं संचालनालय के पत्र क्र.-लो.शि.स./भवन/62/2017/31 दिनांक 15.02.2018 द्वारा राशि प्रदान कर कार्य तत्काल आरंभ कर शीघ्र पूर्ण कराने हेतु लिखा गया है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पॉली हाउस की स्‍वीकृति

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

62. ( क्र. 1668 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्‍छ विधान सभा क्षेत्र में 01.01.2015 से 31.01.2018 तक कितने पॉली हाउस स्‍वीकृत किये गये? माहवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त समयावधि के स्‍वीकृत पॉली हाउसों को कितना अनुदान स्‍वीकृत किया गया एवं आज दिनांक तक कितना अनुदान वितरित किया गया? प्रत्‍येक प्रकरण के संबंध में बतायें। (ग) स्‍वीकृत पॉली हाउस कितने मीटर के थे एवं वितरित पॉली हाउस कितने मीटर के हैं? क्‍या सभी प्रकरणों का भौतिक सत्‍यापन किया गया है? क्‍या स्‍वीकृत से कम निर्माण पर पूर्ण अनुदान राशि वितरित करने वाले अधिकारियों पर शासन कोई कार्यवाही करेगा या नहीं?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में माह मार्च 2017 में 02 एवं माह जनवरी 2018 में 01 कुल 03 पॉली हाउस स्‍वीकृत किये गये।                             (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) स्‍वीकृत एवं वितरित पॉली हाउस का रकबा उत्‍तरांश (ख) के संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। सभी प्रकरणों का भौतिक सत्‍यापन किया गया है। स्‍वीकृत से कम निर्माण पर अनुदान नहीं दिया गया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छियासठ''

कृषि विपणन बोर्ड के वाहनों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

63. ( क्र. 1678 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल मुख्‍यालय में वर्तमान स्थिति में कौन-कौन से वाहन हैं तथा उक्‍त वाहन कब-कब कितनी कीमत के क्रय किये गये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के वाहनों को                         कब-कब, किसको किसको आवंटित किये गये? पदवार आवंटित वाहनों की सूची उपलब्‍ध करावें?                         (ग) क्‍या कई वाहनों को ऐसे लोगों को दिये गये हैं, जिनकों वाहन रखने की पात्रता नहीं है? उक्‍त वाहनों में होने वाले डीजल व्‍यय, मरम्‍मत में हो रहे व्‍यय की जानकारी आवंटित दिनांक से दें?                                  (घ) वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक डीजल, पेट्रोल, मरम्‍मत में वाहनवार कितना व्‍यय किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) अधिकारियों की वरिष्‍ठता, संबंधित के कार्य की प्रकृति, दायित्‍व, इत्‍यादि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन आवंटित की जाती है। शेष का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) आवंटित वाहनों में 65 लीटर डीजल एवं 60 ली. पट्रोल की पात्रता निर्धारित है। पूल वाहनों के लिये 110 ली. डीजल एवं 120 ली. पट्रोल की पात्रता निर्धारित है। उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा क्रेडिट पर मेसर्स पुलिस कल्‍याण पट्रोल पंप को अधिकृत किया गया है। अप्रैल 2017 से माह जनवरी 2018 तक मेसर्स पुलिस कल्‍याण पट्रोल पंप भोपाल को राशि रू. 2476009/- का भुगतान किया गया। प्रवास पर लिये गये पट्रोल/डीजल एवं वर्ष अप्रैल 2017 से माह जनवरी 2018 तक मरम्‍मत व्‍यय की वाहनवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

जैविक खेती को प्रोत्‍साहन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

64. ( क्र. 1879 ) श्री जतन उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये शासन की क्‍या नीति है? इस उद्देश्‍य की पूर्ति के लिये छिन्‍दवाड़ा जिले को विगत दो वर्षों से कितनी आवंटन राशि प्राप्‍त हुई है और कितनी राशि किन मदों पर व्‍यय की गयी है? (ख) किसानों को प्रोत्‍साहन एवं उपभोक्‍ताओं में जैविक उत्‍पादों के व्‍यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा क्‍या योजना बनाई गई है? (ग) जैविक उत्‍पादों के विक्रय के लिये विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्‍तावित की गई है? यदि नहीं, तो क्‍या शासन ऐसी योजना बनाकर क्रियान्‍वयन कराने पर विचार करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा वर्ष 2015-16 से परम्‍परागत कृषि विकास योजना प्रदेश के 51 जिलों में संचालित की जा रही हैं। छिंदवाड़ा जिले में विगत दो वर्षों का प्रदाय आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। । (ख) किसान को प्रोत्‍साहन एवं उपभोक्‍ताओं में जैविक उत्‍पादों के व्‍यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभाग विस्‍तार कार्यकर्ता, लीफलेट, पम्‍पलेट, कृषक प्रशिक्षण एवं आर्गेनिक फेयर के माध्‍यम से कृषकों में जागरूकता लाई जा रही है। (ग) जैविक उत्‍पादों के विक्रय के लिये विभाग द्वारा परम्‍परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत चयनित छ: संस्‍थाओं एवं परियोजना संचालक आत्‍मा मध्‍य एम.ओ.यू. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

भवनविहीन एवं शिक्षकविहीन शालायें

[स्कूल शिक्षा]

65. ( क्र. 1881 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) छिन्‍दवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखण्‍ड, पांढुर्णा विकासखण्‍ड के अन्‍तर्गत कौन-कौन सी हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल, हाईस्‍कूल, मिडिल स्‍कूल एवं प्राथमिक शाला भवनवि‍हीन हैं, अथवा उनके निर्मित भवन आंशिक रूप से जर्जर अथवा पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित शाला भवनों में वर्तमान समय में शालाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में भविष्‍य में होने वाली किसी दुर्घटना का दोषी कौन होगा? यदि उक्‍त शाला भवनों में शालाओं का संचालन हो रहा है तो वर्तमान में शाला संचालित स्‍थल की पूर्ण जानकारी सहित उत्‍तर देवें, इन शाला भवनों का निर्माण किस योजना मद से कब तक कर लिया जावेगा? (ग) पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत कौन-कौन से हाईस्‍कूल, मिडिल स्‍कूल उन्‍नयन की पात्रता रखते हैं? उनको कब तक कर दिया जायेगा? सूची देवें। (घ) पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के कितने पद रिक्‍त हैं? इन्‍हें कब तक भरा जावेगा? ऐसे कितनी प्राथमिक शाला एवं माध्‍यमिक शालाएं हैं? जहां पर एक भी पूर्ण कालिक शिक्षक पदस्‍थ नहीं हैं? पदस्‍थापना की समय-सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिदंवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखण्‍ड एवं पांढुर्णा विकासखण्‍ड के अंतर्गत 02 माध्‍यमिक शालाएं लेन्‍दाघोन्‍दी एवं पंचमढा़ना भवनविहीन है जो युक्तियुक्‍तकरण के तहत खुली हुई है। पांढुणा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी निर्मित भवन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जर्जर नहीं है अपितु 16 प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाएं मरम्‍मत योग्‍य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शासकीय हाईस्‍कूल एवं हायरसेकेण्‍डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-१ अनुसार(ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) उल्‍लेखित मरम्‍मत योग्‍य प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों में शालाएं संचालित की जा रही है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में इन शालाओं के मरम्‍मत के प्रस्‍ताव भारत शासन को प्रस्‍तावित किये जा रहे है, भारत शासन से उनकी स्‍वीकृति एवं बजट उपलब्‍धता पर मरम्‍मत कार्य किए जा सकेंगे। निश्चित                         समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई/हायर सेकेण्‍डरी शालाओं के बारे में उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2 '' अनुसार। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार। शिक्षकों की पदस्थापना सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

खरीफ फसल बीमा की जानकारी

[सहकारिता]

66. ( क्र. 1962 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित गुना शाखा ईसागढ़ व अशोकनगर के अंतर्गत कुल कितनी संस्‍था स्‍थापित की गई है? सूची उपलबध करावें। (ख) इन शाखाओं के अंतर्गत आने वाली संस्‍थाओ के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में खरीफ फसल बीमा 2016 की राशि कितने किसानों को दी गई एवं कितने किसानों को नहीं दी गई? (ग) जिस संस्‍था के अंतर्गत आने वाले किसानों को बीमा राशि नहीं दी गई है? उनका कारण स्‍पष्‍ट करें वर्ष 2016 से अभी तक क्‍यों नहीं प्रदाय की गई है? अगर यह राशि प्रदाय की जावेगी तो कब तक की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शाखा ईसागढ़ के अंतर्गत 11 एवं शाखा अशोकनगर के अंतर्गत 17 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं संबद्ध है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(ख) प्रकरण के परीक्षण हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला गुना को अधिकृत किया गया है। शेष परीक्षणाधीन। (ग) उत्तरांश '' अनुसार।

परिशिष्ट - ''सड़सठ''

मसाला विस्‍तार योजना के संबंध में

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

67. ( क्र. 2003 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में राज्‍य योजनाओं के अंतर्गत फल सब्‍जी एवं मसाला क्षेत्र विस्‍तार योजना के लिए कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत है तथा स्‍वीकृत राशि में से कितनी राशि व्‍यय की गई? योजनावार विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की स्‍वीकृत राशि पूर्ण व्‍यय न कर पाने के क्‍या कारण हैं? क्‍या पूर्ण स्‍वीकृत राशि उक्‍त वर्ष में ही व्‍यय कर ली जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या उक्‍त योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण स्‍वीकृत राशि व्‍यय नहीं हो पा रही है, तो क्‍या उस बचत राशि को अन्‍य योजनाओं में व्‍यय किया जावेगा? यदि हाँ, तो किन-किन योजनाओं में तथा कितनी-कितनी राशि योजनावार, राशिवार विवरण दें?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन वर्ष में फल, सब्‍जी एवं मसाला क्षेत्र विस्‍तार योजना में बजट में प्रावधानित राशि क्रमश: 3105.23 लाख, 2833 लाख एवं 1813.04 लाख रूपये है। व्‍यय राशि क्रमश: 804.34 लाख, 268.64 लाख एवं 145.09 लाख रूपये है। (ख) प्रावधानित राशि पूर्ण व्‍यय न होने का कारण लक्ष्‍य से कम आवेदन प्राप्‍त होना, जारी कार्यादेश अनुसार लाभार्थी द्वारा देयक प्रस्‍तुत न करना है। उक्‍त कारणों से स्‍वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। (ग) अन्‍य योजनाओं में मॉग प्राप्‍त होने पर बचत राशि में से आवश्‍यकता अनुसार पुनर्विनियोजन उपरांत व्‍यय संभव है वर्षांत में जिन योजनाओं यथा राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों की सहायता आदि जिनमें मांग अधिक है, उनमें आवश्‍यकतानुसार व्‍यय किया जाएगा जिसका विस्‍तृत विवरण अभी देना संभव नहीं है।

 

जल बहाव से निजी भूमि कटाव

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

68. ( क्र. 2004 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम झरकटा एवं गोड़गवां के मध्‍य रजबन्‍धवा नाले के कारण निजी कृषकों की भूमि नाले में जल बहाव के कारण भारी कटाव होने से कृषक बहुत परेशान है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन भूमि संरक्षण विभाग को रजबन्‍धवा नाले से कृषि योग्‍य भूमि के कटाव को रोकने हेतु निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक और प्रश्‍न दिनांक तक कटाव रोकने के क्‍या-क्‍या उपाय किये गये हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम झरकटा एवं गोड़गावं के मध्‍य रजबंधा नाले से अधिक वर्षा होने की स्थिति में जल बहाव ज्‍यादा होने पर मिट्टी का कुछ कटाव होता है। (ख) नाले से भूमि संरक्षण के कटाव रोकने हेतु विभागीय तौर पर कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है, न ही इस संबंध में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[सहकारिता]

69. ( क्र. 2011 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या छतरपुर, गुना, इंदौर एवं उज्‍जैन जिले की जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्‍तर्गत रबी एवं खरीफ फसलों का दिनांक 01.04.2016 (खरीफ 2016) से दिनांक 31.12.2017 के दौरान बीमा करवाया गया? यदि हाँ, तो बैंकवार/जिलेवार/किसानों की सख्‍ंयावार/मौसमवार/फसलवार जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयावधि एवं बैंकों में किसानों को प्राप्‍त क्‍लेम की जानकारी बैंकवार/जिलेवार/किसानों की संख्‍या/मौसमवार/फसलवार उपलबध करावें किन जिलों में फसल बीमा क्‍लेम की राशि का भुगतान प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है किसानों की संख्‍यावार/राशिवार/मौसमवार/फसलवार जानकारी दें? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बैंकों में बीमा प्रीमियम जमा होने के बाद बीमा क्‍लेम की राशि का भुगतान न होने की शिकायतें दिनांक 01.04.2016 से प्रश्‍न दिनांक तक आई है? जिलेवार/शिकायतों की संख्‍यावार जानकारी उपलब्‍ध करावें? (घ) गुना एवं छतरपुर जिले में प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित समयानुसार ऋण वितरण/ फर्टीलाईजर/केश क्रेडिट में हुई अनियमिततायें प्रकाश में आईं। क्‍या इन प्रकरणों की जाँच करवाई गई? जांचे हुये सारे प्रकरणों की जाँच रिपोर्टों की एक-एक प्रति दें। क्‍या आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये? दर्ज हुये प्रकरणों की जानकारी माहवार/वर्षवार/प्रकरणवार/अपराधवार दें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश '' में उल्लेखित अवधि में जिलों की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में प्राप्त फसल बीमा क्लेम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना द्वारा खरीफ 2016 के फसल बीमा क्लेम की राशि का भुगतान समस्त कृषकों को नहीं किया गया है। प्रकरण में उप आयुक्त सहकारिता जिला गुना से परीक्षण कराया जा रहा है। शेष परीक्षणाधीन है। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन से संबद्ध समितियों के संबंध में सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से 167 शिकायतें प्रकाश में आई थी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना से संबद्ध जिला गुना की समितियों की 71 शिकायतें तथा जिला अशोकनगर की समितियों की 86 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (घ) जी हाँ, प्रकरणों में जाँच कराई गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर की शाखा बड़ामलहरा के अंतर्गत आने वाली समिति वीरो की सहकारी अधिनियम की धारा 60 में उप आयुक्त सहकारिता जिला छतरपुर द्वारा कराई गई जाँच का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार, अपेक्स बैंक द्वारा कराई गई जाँच का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार तथा बैंक की शाखा बड़ामलहरा एवं घुवारा से संबद्ध समितियों की आयुक्त सहकारिता स्तर से कराई गई जाँच का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छतरपुर से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., लखेरी में के.सी.सी. के माध्यम से लिये गये ऋण की अदायगी ब्याज सहित करने के उपरांत भी प्रभारी प्रबंधक द्वारा फर्जी तरीके से ऋणी बताये जाने के संबंध में अपेक्स बैंक द्वारा करायी गई जाँच के प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना की शाखा शाडोरा से संबद्ध समिति हिनोतिया में बैंक स्तर से कराई गई जाँच का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। छतरपुर बैंक की शाखा बड़ामलहरा से संबद्ध समिति वीरो के संबंध में 01 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। थाना बड़ामलहरा जिला छतरपुर में श्री स्वामी प्रसाद पाण्डे प्रभारी शाखा प्रबंधक, श्री भानुप्रसाद अवस्थी, प्रभारी समिति प्रबंधक तथा श्री राजेन्द्र मिश्रा वीरो समिति के अध्यक्ष के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 14 दिनांक 23.01.2018 को दर्ज कराया गया है।

नेहरा, खरौनी, नहरी, नरैनी मार्ग पर केन नदी में पुल निर्माण

[लोक निर्माण]

70. ( क्र. 2041 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभागीय मंत्री की टीप क्रमांक 383 दिनांक 02/08/2013 में नेहरा, खरौनी, नहरी, नरैनी मार्ग पर केन नदी में पुल निर्माण को केन्‍द्रीय संड़क निधि अंतर्गत प्रस्‍तावित सूची में सम्मिलित किये जाने के आदेश दिये गये? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में जिला प्रशासन छतरपुर से प्रस्‍ताव प्राप्‍त कर स्‍वीकृत की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ टीप क्रमांक 363 दिनांक 02.08.2013 में संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रस्‍तावित पुल पी.एम.जी.एस.वाय. मार्ग पर स्थित है अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''अड़सठ''

हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍डरी भवनों की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 2044 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनेक स्‍थानों पर विगत कई वर्षों से हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल स्‍वयं के भवन नहीं होने के कारण अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं के माध्‍यम से अन्‍य स्‍कूलों अथवा अन्‍य कक्षों में संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या स्‍वयं के भवन नहीं होने के कारण प्रवेशित छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्‍या के कारण अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं के माध्‍यम से संचालित किये जाने में जगह की कमी महसूस की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या इससे स्‍कूलों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जहां एक ओर संख्‍या भी प्रभावित हो रही है वहीं वे प्रवेश से वंचित होने से अन्‍यत्र जाने को मजबूर होते हैं एवं प्रवेशित छात्राओं को पर्याप्‍त बैठक व्‍यवस्‍था नहीं होने से अध्‍ययन-अध्‍यापन प्रभावित होता है? (घ) यदि हाँ, तो विगत वर्षों से संचालित भवनविहीन हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्कूलों को अपने स्‍वयं के भवन की स्‍वीकृति कब तक दी जाकर इन्‍हें कब तक पूर्ण किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। माध्यमिक स्कूलों के भवन में छात्र-छात्राओं का अध्ययन सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। किसी भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा रहा है और न ही छात्र-छात्राओं का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। (घ) भवनविहीन हायर सेकेण्डरी स्कूल तातम हेतु शाला भवन विभागीय आदेश दिनांक 26.02.18 से स्वीकृत हो चुका है। शेष भवन विहीन शास.हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन/ अतिरिक्त कक्षों का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्‍कूलों का नामकरण स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी/शहीद के नाम किये जाने

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 2084 ) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 27.12.2016 को माननीय मुख्‍यमंत्री म.प्र.शासन द्वारा शासकीय उ.मा.वि. मनिकवार में अन्त्‍योदय मेला एवं गरीब कल्‍याण सम्‍मेलन अवसर पर शा.उ.मा.वि. मनिकवार जिला रीवा का नामकरण स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी स्‍वर्गीय बृजराज सिंह तिवारी के नाम एवं शा.उ.मा. विद्यालय शिवराजपुर का नाम शहीद श्री भैरव प्रसाद के नाम से नामकरण किये जाने की घोषणा की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो की गयी घोषणाओं के क्रियान्‍वयन हेतु जिला योजना समिति जिला रीवा द्वारा प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्‍कूलों का नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त स्‍कूलों को शासकीय अभिलेखों में उक्‍त नामों से दर्ज किया जाकर कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍यों और कब तक घोषणानुसार स्‍कूलों का नामकरण कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कार्यालय कलेक्टर (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ) जिला रीवा, म.प्र. के आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा उक्त विद्यालयों का नामकरण आदेश जारी किया जा चुका है।

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

73. ( क्र. 2101 ) श्री उमंग सिंघार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. के शासकीय शालाओं में वर्षों से पदस्‍थ अतिथि शिक्षकों द्वारा अपने कर्तव्‍यों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं एवं शालाओं में समय पर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव क्‍यों किया जा रहा है? उनको मजदूरों से भी कम पारिश्रमिक दिया जा रहा है?                             (ग) क्‍या वर्षों से प्रदेश की शासकीय शालाओं में पदस्‍थ अतिथि शिक्षकों को म.प्र. शासन नियमित करने का कार्य करेगा, जिससे इस महंगाई के समय में अतिथि शिक्षकों को न्‍याय मिल सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शालाओं में शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा लंबे समयावधि हेतु विभिन्न अवकाश पर रहने, प्रशिक्षण पर रहने अथवा शिक्षक/शिक्षिकाओं के रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। (ख) जी नहीं। अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक नहीं वरन् निर्धारित मानदेय दिया जाता है। (ग) जी नहीं।

भावांतर योजना अंतर्गत किसानों को राशि भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

74. ( क्र. 2102 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में भावांतर योजनान्‍तर्गत कुल कितने किसानों का पंजीयन किया गया था? धार जिले की किसानों की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार उक्‍त योजना में कौन-कौन सी फसलों को सम्मिलित किया गया है एवं उनका समर्थन मूल्‍य क्‍या है?                      (ग) प्रश्‍नांकित (ख) अनुसार क्‍या किसानों को समर्थन मूल्‍य के आधार पर भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को कितना-कितना भुगतान किया गया, धार जिले की किसानों की संख्‍या सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत धार जिले में 57872 किसानों द्वारा पंजीयन किया गया है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) धार जिले में मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजनांतर्गत सम्मिलित फसल एवं उनका समर्थन मूल्‍य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) भावांतर भुगतान योजनांतर्गत समर्थन मूल्‍य के आधार पर भुगतान नहीं किया जा‍ता है अपितु योजना की प्रक्रिया अनुसार निर्धारित मॉडल रेट एवं समर्थन मूल्‍य के अंतर की राशि की गणना कर पात्रता अनुसार किसानों के बैंक खातों में जमा करायी जा रही है। योजना अंतर्गत धार जिले में दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में अधिसूचित विक्रय अवधि में अधिसूचित मण्डियों में विक्रय करने वाले 26,227 पंजीकृत किसानों को भांवातर राशि रूपयें 28,48,50,161/- का भुगतान किया गया है।

स्‍कूल भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

75. ( क्र. 2114 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उच्‍च माध्‍य. विद्यालय मोरखा एवं छिपन्‍या पिपरिया विकासखण्‍ड आमला में विद्यालय कब स्‍वीकृत हुए एवं कब से संचालित है? (ख) क्‍या छात्र-छात्राएं अध्‍ययन करने हेतु अतिरिक्‍त कमरों में बैठते हैं? (ग) यदि हाँ, तो इन शालाओं में कब तक नीवन भवन स्‍वीकृत किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरखा वर्ष 1994 में एवं हाईस्कूल छिपन्या पिपरिया वर्ष 2008 में स्वीकृत होकर क्रमशः 1994 एवं 2008 से ही संचालित हैं। (ख)  शासकीय हाईस्कूल मोरखा  04 अतिरिक्त कक्षों में संचालित हैं।  शासकीय हाईस्कूल छिपन्या पिपरिया शासकीय माध्यमिक शाला छिपन्या पिपरिया के 04 कक्षों में संचालित है।                               (ग)  नवीन भवन निर्माण  बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

भापेल-जैसीनगर मार्ग

[लोक निर्माण]

76. ( क्र. 2125 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भापेल-जैसीनगर मार्ग स्‍वीकृत होकर निर्माण कार्य के लिये बहुत समय पहले कार्यादेश जारी हो चुके है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक भापेल-जैसीनगर मार्ग के निर्माण में विलम्‍ब क्‍यों हो रहा है? अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य में विलम्‍ब करने पर ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा कब-कब क्‍या कार्यवाही की गयी है? (ग) यदि नहीं, तो क्‍यों? ऐसे अधिकारी जो विकास के जनलोक कल्‍याणकारी कार्यों में निर्धारित समय पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं करते हैं? क्‍या विभाग उन्‍हें हटाकर प्रश्‍नांश (क) में दर्शित सड़क‍ मार्ग का निर्माण अनुबंध अनुसार निर्धारित समय-सीमा में करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। कार्यादेश दिनांक 24.05.2017 को जारी हुआ है। (ख) अनुबंध एवं पैकेज अनुसार विलंब नहीं हो रहा है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍न ही नहीं उठता वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नवीन सड़क मार्ग की स्‍वीकृत व क्षतिग्रस्‍त सड़क की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

77. ( क्र. 2256 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला छतरपुर की चन्‍दला विधानसभा क्षेत्र अर्न्‍तगत नवीन बनी सड़कें स्‍थान सरबई से गोयरा व सरबई से रामपुर की मुख्‍य सड़क मार्ग पूर्ण रूप से वर्तमान में क्षतिग्रस्‍त हो गयी है? (ख) गोयरा से बारीखेरा, गोयरा से हाजीपुर एवं सीलप से मवईघाट पूर्ण रूप से ध्‍वस्‍त होने के कारण आवागमन में अवरूद्ध उत्‍पन्‍न हो रहा है? (ग) क्‍या ग्राम पंचायत प्रकाश बम्‍हौरी से सरगईयनपुरवा पहुँचमार्ग उत्‍तरप्रदेश की सीमा तक जनपद पंचायत गौरिहार में विभाग द्वारा पूर्व से वर्ष 2015-16, 16-17 से 31 दिसम्‍बर 2017 तक स्‍वीकृत सड़क निर्माण कार्य कराना शुरू नहीं कराया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग), अनुसार नवीन मार्ग एवं पूर्व से स्‍वीकृत मार्ग विभाग द्वारा कब तक पूर्ण किये जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) नवीन मार्ग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं पूर्व स्‍वीकृति मार्गों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनहत्तर''

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के बालिका छात्रावासों में सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 2306 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितने बालिका छात्रावास संचालित हैं तथा लाभांवित छात्राओं की संख्या प्रत्येक छात्रावास में कितनी-कितनी हैं? प्रत्येक छात्रावास में शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, बिन्दुवार जानकारी दें?                              (ख) चांचौड़ा अन्तर्गत छात्रावास में वर्तमान में 125 छात्रायें छात्रावास में रह रही हैं। इनमें से 25 अतिरिक्त छात्राओं को पलंग एवं बिस्तर की सुविधा शासन द्वारा छात्रावास में कब तक उपलब्ध कराई जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 05 बालिका छात्रावास संचालित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' पर है। शेषांश संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' पर है। (ख) जी हाँ। भारत शासन के मानदंड के अनुसार केवल 100 छात्राओं के लिए ही पलंग एवं बिस्‍तर आदि का प्रावधान है। अतिरिक्‍त पलंग एवं बिस्‍तर के लिए राज्‍य बजट से व्‍यवस्‍था की कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - ''सत्तर''

शिक्षकों, परियोजना समन्वयकों एवं भृत्यों की पदस्थापना

[स्कूल शिक्षा]

79. ( क्र. 2307 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने समन्‍वयक कार्यरत है? कितने अतिरिक्‍त प्रभार में है, जिले में कितने सहायक शिक्षक पदस्‍थ है कितने स्‍वीकृत रिक्‍त स्‍थान और कितने शिक्षकों पर अतिरिक्‍त प्रभार है तथा गुना जिले में भृत्‍यों के पद स्‍वीकृत कितने स्‍थान रिक्‍त हैं दर्शाने का कष्‍ट करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों के लिए कलेक्टर दर से कम वेतनमान कौन से पदों पर दिया जा रहा है? क्या उनके वेतन भत्तों में वृद्धि की जावेगी और यह भी बतायें की वर्ष 2018 तक कितने नवीन प्राथमिक, माध्यमिक और हाईस्कूलों की वृद्धि की गई? उनमें स्वीकृत पद अनुसार नवीन भर्ती कब तक करेंगे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) और (ख) में वर्णित पदों पर 12 और 24 वर्षों की सेवाकाल तक सेवा कर चुके लोगों में से सभी की क्रमोन्नति, पदोन्नति करने का नियम है? यदि हाँ, तो कितने लोग अभी तक वंचित हैं क्या विभाग उनको लाभान्वित करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) गुना जिले में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत 27 समन्‍वयक कार्यरत हैं, जिसमें से 08 समन्‍वयक अतिरिक्‍त प्रभार में हैं। जिले में 802 सहायक शिक्षक पदस्‍थ हैं एवं इतने ही पद स्‍वीकृ‍त हैं और 82 सहायक शिक्षकों पर अतिरिक्‍त प्रभार है। गुना जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भृत्‍य के 13 पद स्‍वीकृत हैं, जिसमें 11 पद संविदा से भरे है शेष 02 पद जनपद शिक्षा केन्‍द्र में रिक्‍त है तथा स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले में भृत्‍य के 125 पद स्‍वीकृत है तथा 11 पद रिक्‍त हैं। (ख) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत संविदा पदों के कर्मचारियों को कलेक्‍टर दर से कम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। विभाग अंतर्गत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का भुगतान हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2018 तक 65 नवीन प्राथमिक एवं 405 माध्‍यमिक शालाओं में वृद्धि की गई। 405 माध्‍यमिक शाला एवं 15 माध्‍यमिक शालाओं का हाईस्‍कूल में उन्‍नयन किया गया। भरती की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सहायक शिक्षकों को पात्रतानुसार 12 एवं 24 वर्ष की क्रमोन्‍नति देने का प्रावधान है। भरती एवं पदोन्‍नति, नियमानुसार, पात्रतानुसार सहायक शिक्षकों की पदोन्‍नति की कार्यवाही की जाती है वर्तमान में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा पदोन्‍नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किये गये हैं। भृत्‍यों को 10,20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। सहायक शिक्षक पदों पर 12 वर्ष में 02, 24 वर्ष में 18 तथा भृत्‍य पदों पर 10 एवं 20 वर्ष में 01-01 कर्मचारी को लाभ देना है। 30 वर्ष के समयमान वेतनमान हेतु कोई कर्मचारी शेष नहीं है। शेष रह गए सहायक शिक्षकों को क्रमोन्‍नति एवं भृत्‍यों को समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विभागीय पदोन्‍नति समिति की कार्यवाही प्रचलन में है।

ड्रिप वितरण कार्य में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

80. ( क्र. 2333 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 43 उत्तर दिनांक 27.11.2017 के उत्तरांश (ख) में 2015-16 में क्षेत्रान्तर्गत ड्रिप वितरण कार्य में अनियमितता की जांच हेतु कलेक्टर द्वारा जांच दल गठित कर जांच की कार्यवाही प्रचलित होना बताया गया था? क्या जांच पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति कृपया उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कब तक जांच पूर्ण होगी एवं दोषियों पर कार्यवाही होगी? (ख) क्‍या वर्ष 2015-16 में ड्रिप वितरण कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हाँ, तो कब व किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कृपया पूर्ण विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जवाबदेह अधिकारी/कर्मचारियों एवं कम्पनियों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 वर्ष 2017-18 में किन-किन कृषको ने ड्रिप लाईन हेतु पंजीयन कराया हैं, इनमे से किन-किन कृषको को ड्रिप लाईन हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया या ड्रिप लाईन प्रदाय की गई? कृपया कृषकवार, कम्पनीवार पूर्ण सूची उपलब्ध करावें? विगत 05 वर्षों में क्षेत्रान्तर्गत पैक हाऊस, नेट हाऊस किन-किन हितग्राहियों को स्वीकृत किए व इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए? सूची उपलब्ध करावें?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। जाँच पूर्ण नहीं हुई है। जाँच वृहद स्‍वरूप की होने के कारण समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जायेगी। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक मार्गों के निर्माण

[लोक निर्माण]

81. ( क्र. 2334 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में जिला आगर एवं शाजापुर अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग जिला मार्ग घोषित किये गये हैं एवं कौन-कौन से नवीन मार्गों की स्वीकृति के प्रस्ताव जिला योजना समिति के माध्यम से प्रस्तावित किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मार्गों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं? मार्गवार पूर्ण विवरण देवें? (ग) क्षेत्रान्तर्गत टिकोन से मोहना, सिया से चैमा फन्टा, गुदरावन से बगलामुखी माताजी, इन्दौर कोटा से देहरिया पहुंच मार्ग, गणेशपुरा से मोड़ी एवं छापरिया से धन्देड़ा मार्ग स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृति कब तक होकर कार्य प्रारम्भ होगे? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं, हैं तो क्या स्वप्रेरणा से जनहित में उक्तानुसार मार्गों के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मुख्‍य जिला मार्ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं नवीन मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों के निर्माण

[लोक निर्माण]

82. ( क्र. 2351 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र कोलारस अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो स्वीकृत सड़कों की सूची वर्षवार, राशिवार, कार्य पूर्णता की समय-सीमा सहित प्रदान करें। (ख) जो सड़के स्वीकृत की गई उनमें से कितनी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है? कितनी अपूर्ण हैं? कितनी सड़कों की निविदा जारी की जाना है? कितनी सड़कों की निविदा पूर्ण होने के उपरांत भी कार्य अप्रारंभ है जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई क्‍या उन समस्त सड़कों का निर्माण अपनी तय समय-सीमा में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या शासन जिम्मेदार अधिकारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब एवं क्या कार्यवाही करेगा अवगत करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन सडकों का निर्माण पूर्ण हो चुका है अथवा जो निर्माण वर्तमान में चल रहा है क्या सभी कार्य तय मापदण्डानुसार हो रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त समस्त सड़कों की जाँच करेगा? यदि हाँ, तो कब तक अवगत करावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                  (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश '' अनुसार।

परिशिष्ट - ''इकहत्तर''

सर्विस बुक में की गई छेड़-छाड़

[लोक निर्माण]

83. ( क्र. 2378 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01 के बैहर सब डिवीजनल में पदस्‍थ नेतलाल मात्रे स्‍थाई श्रमिक के सर्विस रिकार्ड पर किस आधार पर जन्‍मतिथि दर्ज की गई है? (ख) क्‍या विभाग द्वारा उक्‍त कर्मचारी की जन्‍मतिथि को कर्मचारी के शैक्षणिक दस्‍तावेजों के आधार पर सर्विस बुक में सुधारने के निर्देश देंगे? हाँ या नहीं? (ग) क्‍या विभाग, गलत जन्‍मतिथि दर्ज करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर, कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग बालाघाट संभाग के उपसंभाग क्र.1 बैहर के स्थाई श्रमिक श्री नेतलाल मात्रे के सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्मतिथि बावत् आधार सेवापुस्तिका में अंकित नहीं है। संभवतः तत्समय श्रमिक द्वारा मौखिक रूप से दी गई जानकारी के आधार पर जन्मतिथि 02.05.1957 अंकित की गई है। (ख) प्रचलित नियमानुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शेष् प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्तानुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अधुरे निर्माण कार्यों की प्रगति

[लोक निर्माण]

84. ( क्र. 2379 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में पी.आई.यू. एजेंसियों द्वारा बालाघाट जिले में कितने निर्माण कार्य कराये गये? इनमें से कितने कार्य अपने स्‍टीमेट बजट अनुरूप पूर्ण आकार ले पाए तथा कितने कार्य अपने स्‍टीमेट आकार से कम आकार में बने और राशि समाप्‍त हो गई? निर्माण कार्य का नाम, स्‍थान व राशि सहित सूची देवे? (ख) उक्‍त निर्माण कार्यों को किस ठेकेदारों द्वारा लिया गया था? स्‍टीमेट अनुसार कम आकार निर्मित होने का कारण क्‍या था? (ग) वर्तमान में बालाघाट जिले में भवन निर्माण सम्‍बंधी कौन-कौन से कार्य अप्रांरभ, निरस्‍त, अधूरे, पूर्ण, आंशिक निर्मित एवं प्रगतिरत हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है।

व्‍याख्‍याताओं को वेतनमान

[स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 2513 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्‍त विभाग के आदेश 01 अप्रैल, 2008 के द्वारा उच्‍चतर वेतनमान लाभ प्रदान करने के अंतर्गत उद्योग विभाग के पदोन्‍नत सहायक संचालकों को दिनांक 01-01-99 की स्थिति में 16 वर्ष की एक पद सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय उच्‍चतर वेतनमान का लाभ दिया गया है, जैसा कि आदेश में अंकित भी किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या वित्‍त के आदेश 01 अप्रैल, 2008 एवं आयुक्‍त लोक शिक्षण के आदेश 16 मई, 2017 द्वारा उच्‍चतर वेतनमान लाभ प्रदान करने के अंतर्गत भाग (क) के समान पदोन्‍नत व्‍याख्‍याताओं को भी दिनांक 01-01-99 की स्थिति में 24 वर्ष की एक पद सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्‍नत वेतनमान लाभ प्राप्ति की पात्रता आती है? (ग) यदि हाँ, तो संभागीय संयुक्‍त संचालक, लोक शिक्षण द्वारा भाग (ख) के अनुपालन में पदोन्‍नत व्‍याख्‍याताओं को द्वितीय क्रोमोन्‍नत वेतनमान रूपये 07500-12000 का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत व्याख्याता संवर्ग को उच्च्तर वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में                      समय-समय पर विशिष्ट योजनाएं प्रचलित है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 एवं परिपत्र दिनांक 01.04.2008 में उल्लेखित प्रावधनों के परिप्रेक्ष्य में 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[सहकारिता]

86. ( क्र. 2514 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर संबंधित जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक का सीधा नियंत्रण होता है? यदि हाँ, तो सहकारी समितियों में कौन-कौन से पद सृजित हैं तथा इन पर नियुक्ति की क्‍या प्रक्रिया है? पदवार ब्‍यौरा दें। (ख) क्‍या सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक द्वारा वेतन दिया जाता है? यदि हाँ, तो पदवार दिए जा रहे वेतन का ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो वेतन भुगतान की व्‍यवस्‍था का ब्‍यौरा दें? (ग) क्‍या सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण संबंधी कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो क्‍यों तथा शासन द्वारा वेतन निर्धारण के लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्‍या सहकारी संघ, कृषि साख समितियों, दुग्‍ध उत्‍पादक सहकारी समितियों सहकारी विपणन संघ, मत्‍स्‍य संघ तथा लघुवनोपज संघ में कार्यरत कर्मचारियों को एक मापदण्‍ड अनुसार ही वेतन दिया जाता है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो क्‍यों तथा शासन द्वारा एक समान वेतन देने के लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                            (ख) जी नहीं। संबंधित सहकारी संस्थायें अपने कर्मचारियों को स्वयं वेतन भुगतान करती है।                        (ग) सहकारी संस्थाओं में प्रजातांत्रिक रूप से प्रबंधन का कार्य किया जाता है। पृथक-पृथक सहकारी संस्थाओं हेतु समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जाते है, जिनका संस्थाओं की आर्थिक स्थिति के आधार पर परीक्षण कर निराकरण किया जाता है। शासन स्तर से वेतन निर्धारण के संबंध में कार्यवाही नहीं की जाती है। (घ) जी नहीं। पृथक-पृथक संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन भुगतान उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए किये जाते है।

स्‍कूल शिक्षा विभाग में रिक्‍त पदों की शर्त

[स्कूल शिक्षा]

87. ( क्र. 2548 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्‍ड अधिकारी के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं? इनमें से कितने पदों पर नियमित एवं कितने पदों पर प्रभारी अधिकारी कार्य कर रहे है? (ख) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्‍य शिक्षा संबंधी नियम बनाएं गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या नियम बनाए गये हैं? (ग) राज्‍य शिक्षा सेवा नियम बनने के उपरांत सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की कार्यवाही कब तक की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभागांतर्गत 51 जिला शिक्षा अधिकारी एवं 224 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (सहायक संचालक स्तर) के पद स्वीकृत है वर्तमान स्थिति में 32 पदों पर नियमित जिला शिक्षा अधिकारी एवं 19 पदों पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है तथा 42 पदों पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नियमित एवं 182 प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सहायक संचालक के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। भर्ती की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में वाचनालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 2549 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश स्‍कूल शिक्षा विभाग में कुल कितने-कितने वाचनालय हैं? वाचनालयों के संचालक की नियुक्ति के लिये शासन द्वारा क्‍या नियम बनाए गये हैं? (ख) प्रदेश में कितने राज्‍य स्‍तरीय वाचनालय हैं? पृथक-पृथक बताया जाए? (ग) जिन स्‍थानों पर वाचनालय नहीं हैं वहां युवाओं के अध्‍ययन हेतु किस प्रकार पुस्‍तकें उपलब्‍ध कराई जाती हैं? क्‍या राज्‍य शासन द्वारा वाचनालय निर्माण की कोई योजना तैयार की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। वाचनालयों में संचालक का कोई पद नहीं होने से शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रदेश में कोई भी राज्‍य स्‍तरीय वाचनालय नहीं होने से शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं है। (ग) स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालयों में वाचनालय स्‍थापित है। वाचनालय निर्माण संबंधी कोई योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

परिशिष्ट - ''बहत्तर''

शिक्षकविहीन शालाओं में शिक्षकों की भर्ती नहीं किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 2563 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र.409 दिनांक 01 दिसम्‍बर 2017 के प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में पूछा गया था कि मध्‍यप्रदेश में वर्ष 2015-16 में 4837 स्‍कूलों में शिक्षक नहीं पदस्‍थ हैं? यह रिपोर्ट राज्‍य में उपलब्‍ध यूनिफाईड डिस्ट्रिक्‍ट इनफारमेशन सिस्‍टम फार एजुकेशन की जानकारी से हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्राप्‍त उत्‍तर (ख) एवं (ग) में बताया गया कि 4811 शालाएं शून्‍य शिक्षकीय हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में (घ) में पूछा गया था कि मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये क्‍या प्रयास किया गया? के उत्‍तर (घ) में बताया गया कि सीधी भर्ती अन्‍तर्गत रिक्‍त पदों की पूर्ति के लिये मध्‍यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियमों में संशोधन एवं पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में  हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के प्रकाश में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 तक शासन नियमों में संशोधन एवं प्रचलन की कार्यवाही के विवरण की प्रति उपलब्‍ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

जंगल भाग का बजट जारी करने एवं अलग कर निविदा जारी करना

[लोक निर्माण]

90. ( क्र. 2564 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज, तहसील मुख्‍यालय हनुमना को बाया लटियार सौनौरी होते हुए चाकघाट से जोड़ने हेतु एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा एम.पी.-एम.डी.आर. नं;-43-08 स्‍वीकृत की जाकर निविदा जारी की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में एम.पी.एम.डी.आर. नं;-43-08 में कई सड़कें जोड़ दिये जाने के कारण पैकेज की लागत एवं लम्‍बाई बढ़ गई, जिससे विड सिक्‍योरिटी बढ़ गई, जिससे संविदाकारों द्वारा दो बार निविदा नहीं डाली गई, जिससे कार्य में प्रगति नहीं आ पा रही है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) के जंगल भाग के ऊपर एवं नीचे के भाग को पृथक-पृथक कर पृथक-पृथक निविदा मंगाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें? (घ) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में उपरोक्‍त मार्ग के मध्‍यभाग में स्थित जंगल भाग (चौराघाट) की वन-विभाग द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्‍त करने हेतु क्‍या उसकी राशि बजट सत्र 2018-19 में प्रावधानित कर वन विभाग को उपलब्‍ध कराकर कार्य की निविदा जारी की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें? क्‍या ऊपरी एवं निचले हिस्‍से की निर्माण की निविदा जारी की जा चुकी है यदि हाँ, तो मध्‍य के भाग का निर्माण नहीं करने से उस मार्ग का कोई औचित्‍य नहीं होगा, क्‍या मध्‍य भाग को शीघ्र शामिल कर बजट उपलब्‍ध कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, जंगल वाले मध्य भाग को छोड़कर निविदा जारी की गई किन्तु इस मार्ग का एम.डी.आर. क्र.-43-08 नहीं है। (ख) जी नहीं। मार्गों की पैकेजिंग ए.डी.बी. के दिशा निर्देशो एवं स्वीकृति के साथ की जाती है, अब ए.डी.बी. की स्वीकृति प्राप्त कर पैकेज को दो भागों में तोड़कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। चूंकि अभी निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतः प्रगति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जंगल भाग के ऊपर एवं नीचे के भाग को दो अलग पैकेजों में कर निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण ए.डी.बी. भेजा गया है स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही पृथक पृथक निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। समय बताना संभव नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नलकूप खनन/मोटर अनुदान से लाभांवित हितग्राही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

91. ( क्र. 2644 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले के कृषि विभागीय योजनांतर्गत नलकूप खनन/मोटर अनुदान से लाभांवित हितग्राहि‍यों के नाम, पता, अनुदान राशि सहित सूची देवें। (ख) हितग्राही के खेत पर कब नलकूप खनन कार्य किया गया? (ग) उक्‍त नलकूप खनन के बिलों को भुगतान/ अनुदान हेतु स्वीकृत/पासिंग अधिकारी का नाम व पद लिखें। (घ) उक्त नलकूप में डाली गई मोटर एवं पंप की कंपनी नाम, दुकानदार का नाम, राशि सहित देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ग) नलकूप खनन के बिलों का भुगतान/अनुदान हेतु स्वीकृत/ पासिंग अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ख अनुसार है।

संचालक के सभी पत्रों की प्रति के संबंध में

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

92. ( क्र. 2647 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 11, दिनांक 27/11/2017 में प्रदत्त परिशिष्ट-ब में दर्ज हितग्राहियों को जारी आशय पत्र दिनांक, कृषक अंश जमा दिनांक, कार्य आदेश दिनांक, कृषक संतुष्टि पत्र दिनांक, भौतिक सत्यापन दिनांक, अनुदान भुगतान दिनांक सहित कृषक के नाम व पता सहित सूची देवें। (ख) वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप अनुदान से लाभांवित ऐसे कृषकों की सूची देवें, जिनका भौतिक सत्यापन वरिष्ट उद्यान विकास अधिकारी द्वारा जिस दिनांक को किया गया उसके अगले ही दिन बाद अनुदान संबंधित कंपनी को प्रदान कर दिया गया है? (ग) सत्र 2016-17 में खरगोन जिले के विकासखण्डों में कार्यरत वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों द्वारा रविवार/अवकाश के दिन कितने कृषको के यहां अनुदान हेतु प्राप्त/ उपयुक्त सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया, ग्राम पंचायत के नाम सहित सूची देवें। (घ) संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल से खरगोन/समस्त उप संचालकों को जारी ड्रिप इरीगेशन संबंधी सत्र 2016-17 के सभी पत्रों की प्रति देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

 

 

अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों के संतानपालन अवकाश

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 2667 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों के संतानपालन अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा निर्धारित पद रिक्त माना जायेगा एवं अध्यापन कार्य की प्राथमिकता तथा शाला की तात्कालिक आवश्‍यकता को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी उक्त रिक्त पद पर संम्बधित संवर्ग के अन्य लोक सेवक की पद स्थापना अथवा अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार कर सकेगा? क्‍या संबंधित के अवकाश के लौटने पर उसकी पद स्थापना तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर की जावेगी।? ऐसा प्रावधान केवल अध्यापक महिलाओं के लिये ही क्यों? क्या यह प्रावधान अन्य विभाग की महिलाओं के लिये भी है? (ख) यदि हाँ, तो अन्य लोक सेवक की पदस्थापना होने की स्थिति में संबंधित का वेतन आहरण अधिकारी कौन होगा? (ग) अध्यापक संवर्ग के पुरूष अध्यापकों के अन्‍तर्निकाय संविलियन (स्थानान्तरण) में ग्रामीण एवं नगरीय निकाय की उन्नत शालाओं में 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत पदो पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाती है। (घ) क्या शासन द्वारा पुरूष अध्यापकों के अन्‍तर्निकाय संविलियन (स्थानान्तरण) में उन्नत शालाओं के 50 प्रतिशत पदोन्नति वाले पदों पर भी स्थानान्तरण (अन्‍तर्निकाय संविलियन) किये हैं यदि हाँ, तो अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के रिक्त स्थान कौन से होंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शासकीय शालाओं में शिक्षण कार्य एवं शिक्षा की गुणवक्ता प्रभावित न हो, इस उदेश्य से यह प्रावधान किया गया है जो शिक्षा विभाग की समस्त महिला शासकीय शिक्षिकाओं के लिए है। (ख) अवकाश स्वीकृति के समय वेतन आहरणकर्ता ही अवकाश समाप्ति तक वेतन आहरित करेगा। (ग) अंतर्निकाय संविलियन सीधी भर्ती के पदों पर किया जाता है। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मण्डी समिति लश्‍कर, भितरवार एवं डबरा में कराये जा रहे निर्माण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

94. ( क्र. 2668 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डी समिति लश्‍कर, भितरवार, मोहना एवं डबरा में 1 अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या निर्माण कार्य किस-किस स्थान पर किस-किस प्रतिनिधि/अधिकारी की अनुशंसा पर कितनी-कितनी लागत से किस-किस निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा किस-किस यंत्री/सहा.यंत्री/ कार्यपालन यंत्री के सुपरवीजन में किस-किस स्थान पर कराये गये हैं तथा कराये जा रहे है, उनकी वर्तमान में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) मण्डी समिति लश्‍कर, भितरवार एवं डबरा में 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2017 तक प्रति माहवार कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई है? प्राप्त राजस्व राशि का किस-किस रूप में उपयोग किया गया है या किया जा रहा है? (ग) कृषि उपज मण्डी समिति लश्‍कर, डबरा एवं भितरवार में किस-किस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं? 1 फरवरी 2018 की स्थिति में लश्‍कर, डबरा एवं भितरवार मण्डी में कौन-कौन कर्मचारी/ अधिकारी पदस्‍थ हैं, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक स्पष्ट करें? जो पद रिक्त हैं, उनको कब तक भर लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्‍नांकित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में प्राप्‍त राजस्‍व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। प्राप्‍त राजस्‍व से मंडी की स्‍थापना व्‍यय, सुरक्षा व्‍यवस्‍था, बिजली व पानी व्‍यवस्‍था, दूरसंचार, स्‍टेशनरी तथा मंडी के विकास कार्यों आदि के लिये उपयोग किया जा रहा है। (ग) मंडी समिति लश्‍कर, डबरा एवं भितरवार में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्‍वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। 01 फरवरी 2018 की स्थिति में पदस्‍थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद, पदस्‍थापना दिनांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है। रिक्‍त पदों को भरने की समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

लंबित सड़कों के प्रस्तावों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

95. ( क्र. 2681 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की अवधि में शासन को लोक निर्माण विभाग की कितनी नवीन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्रस्तावों पर शासन द्वारा किन-किन सड़कों की स्वीकृति प्रदान कर सड़कों का निर्माण कराया गया है? सड़कों की लम्बाई एवं व्यय राशि का ब्यौंरा दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अवधि में नीमच विधान सभा क्षेत्र की किन-किन सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव शासन को सड़क निर्माण की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में लंबित प्रस्तावों पर शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान कर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रा.कृ.वि.अ. के पद की स्वीकृति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

96. ( क्र. 2690 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रा. कृ. वि. अ. के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद में से कौन-कौन से पद भरे गये हैं और कौन-कौन से अभी तक खाली हैं? रिक्त रहने का क्या कारण हैं? कब तक रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार नीमच विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने भरे गये हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद रहने के क्या कारण हैं पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तिहत्तर''

 

पदोन्‍नत सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों के वेतन विसंगति

[स्कूल शिक्षा]

97. ( क्र. 2728 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नियुक्‍त सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों का छटवें वेतनमान अंतर्गत वेतन नियतन रूपये 9300-4200-34800 पर नियत किया गया था? (ख) क्‍या सहायक सांख्यिकीय अधिकारी की पदोन्‍नति, योजना अधिकारी के पद पर किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या योजना अधिकारी के पद पर इन्‍हें पदोन्‍नति पूर्व के पद के वेतनमान का ही लाभ दिया जाता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यदि हाँ, तो क्‍या यह विसंगति पूर्ण नहीं है? क्‍या शासन इस विसंगति को दूर करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। छठवें वेतनमान में सहायक सांख्यिकी अधिकारियों का वेतन नियत वेतनमान रू. 9300-34800+3600 (ग्रेड पें) में किया गया है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) पदोन्नतियां मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाला) भर्ती नियम 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भावांतर योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

98. ( क्र. 2742 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा भावांतर योजना लागू की गई है? इस योजना के तहत जो फसलों का निर्धारण किया गया था, छिन्‍दवाड़ा जिले के प्रत्‍येक विकासखण्‍डवार इन सभी फसलों की खरीदी की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) भावांतर योजना के तहत छिन्‍दवाड़ा जिले के कितने किसानों ने पंजीयन कराया और कितने किसानों के द्वारा फसले बेची गई? प्रत्‍येक विकासखण्‍डवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित फसलों का समर्थन मूल्‍य क्‍या-क्‍या था? क्‍या पंजीकृत किसानों द्वारा बेची गई फसलों का निर्धारित समर्थन मूल्‍य की राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है? छिन्‍दवाड़ा जिले के प्रत्‍येक विकासखण्‍डवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित समर्थन मूल्‍य की राशि अगर अभी तक किसानों के बैंक खातों में जमा नहीं कराई गई है तो इसका क्‍या कारण है? क्‍या किसानों को इसका ब्‍याज दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : () जी हाँ। खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चयनित फसलों पर छिंदवाड़ा जिले की विकासखण्‍ड जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर योजना अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के 80583 किसानों द्वारा विकासखण्‍डवार विक्रय मात्रा आदि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। () खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में चयनित फसलों का समर्थन मूल्‍य सोयाबीन रूपये 3050/- प्रति क्विंटल, मक्‍का रूपये 1425/- प्रति क्विंटल, मूंगफली रूपये 4450/- प्रति क्विंटल, मूंग रूपये 5575/- प्रति क्विंटल, उड़द रूपये 5400/- प्रति क्विंटल, तिल रूपये 5300/- प्रति क्विंटल, रामतिल रूपये 4050/- प्रति क्विंटल, तुअर रूपये 5450/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। उक्‍त भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत समर्थन मूल्‍य की राशि किसानों के बैंक खातों में जमा नहीं कराई जाती है अपितु योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार गणना कर संबंधित कृषक की पात्रता अनुसार भावांतर की राशि उसके बैंक खाते में जमा करायी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 16.10.2017 से 31.12.2017 तक छिंदवाड़ा जिले के विकासखंडवार भुगतान राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। () उत्‍तरांश '''' अनुसार पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुरूप भावांतर राशि का भुगतान किया गया है। जिन मामलों में योजना अंतर्गत पोर्टल पर किसान का नाम, विक्रय फसल का नाम या मात्रा, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, बोनी का रकबा आदि में तकनीकी त्रुटियॉ है उसके सुधार हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, तदोपरांत ऐसे किसानों का भुगतान करना संभव होगा, परंतु इसमें ब्‍याज देने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - ''चौहत्तर''

केन्‍द्राध्‍यक्ष के रूप में नियु‍क्‍त किये जाना

[स्कूल शिक्षा]

99. ( क्र. 2743 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्‍द्र उन्‍हीं परीक्षार्थियों की अध्‍ययन शाला में रखे जाते हैं या नहीं? (ख) यदि परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्‍द्र उनकी अध्‍ययन शाला से अन्‍यत्र किये जाते हैं तो उस संस्‍था के प्राचार्य को उसी संस्‍था में केन्‍द्राध्‍यक्ष के रूप में क्‍या नियुक्‍त किया जाता है? यदि नहीं, तो उन्‍हें अन्‍यत्र संस्‍था में केन्‍द्राध्‍यक्ष क्‍यों नियुक्‍त किया जाता है? कारण सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। अन्‍यत्र संस्‍था में केन्‍द्राध्‍यक्ष नियुक्‍त किये जाने से प्राचार्यों को बहुत अधिक परेशानियों व असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, क्‍या शासन के द्वारा प्राचार्यों को उनकी ही संस्‍था में केन्‍द्राध्‍यक्ष के रूप में नियुक्‍त किये जाने हेतु विचार कर निर्णय लिया जायेगा? (ग) क्‍या गत वर्ष छिन्‍दवाड़ा जिले के श्री बी.आर. सिंह प्राचार्य शास. हाईस्‍कूल साजकुही, विकासखण्‍ड तामिया, जिन्‍हें केन्‍द्र क्रमांक 761181 शास. उच्‍च. विद्यालय. मारूढ़ विकासखण्‍ड पाण्‍ढुर्णा में नियुक्‍त किया गया था एवं उनकी परीक्षा कार्य के दौरान मृत्‍यु हो गई थी? इनकी मृत्‍यु के लिये कौन जबावदार है? क्‍या शासन स्‍तर पर कोई कार्यवाही की गई थी? स्‍पष्‍ट करें कि प्राचार्यों का संस्‍था व विकासखंड बदलकर अन्‍य विकाखण्‍ड में केन्‍द्राध्‍यक्ष नियुक्‍त किया जाना कहाँ तक उचित हैं? (घ) क्‍या स्‍व. श्री बी.आर. सिंह प्राचार्य की मृत्‍यु के पश्‍चात् समस्‍त स्‍वत्‍वों का भुगतान विभाग द्वारा उनके परिवार के आश्रित सदस्‍यों को प्रदान किया जा चुका है? अगर नहीं किया गया तो इसका क्‍या कारण है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सुगम संचालन एवं पारदर्शिता को बनाये रखने तथा परीक्षा केन्द्रों पर नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिये मण्डल परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रो पर केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 197/17/20-3 भोपाल दिनांक 15.12.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुक्रम में रेण्डम पद्यति से की जाती है। केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति रेण्डम पद्यति से किये जाने के फलस्वरूप मण्डल परीक्षाओं में नकल प्रकरणों में कमी आई है। अतः उसी संस्था के प्राचार्य को उनकी ही संस्था में केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी हाँ। श्री बी.आर.सिंह की मुत्यु हृदयघात (हार्ट अटेक) से हुई थी, इनकी मुत्यु के लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में परीक्षा की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति रेण्डम पद्यति से की जाती है। इस पद्यति के अन्तर्गत पुरूष वर्ग को जिले में किसी भी ब्लाँक के किसी भी केन्द्र पर एवं महिला वर्ग को केवल उसके संबंधित ब्लाँक के अन्तर्गत केन्द्र पर रेण्डम पद्यति से क्रेन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। (घ) स्व.श्री बी.आर.सिंह, प्राचार्य की मृत्यु के पश्चात एफ.बी.एफ. (1974 योजना) जी.आई.एस. (1985) जी.आई.एस. (2003) जी पी एफ अंतिम राशि का भुगतान, अर्जित अवकाश नगदीकरण देयक-1 अर्जित अवकाश नगदीकरण देयक-2 का भुगतान, पूरक वेतन देयक माह दिसम्बर 2013, डी.ए. एरियर्स माह 7/2016 से 11/2016 का भुगतान किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा के दौरान परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों की बीमा योजना के अन्तर्गत स्व.श्री बी.आर.सिंह प्राचार्य की मृत्यु हृदयघात (हार्ट अटेक) से होने के कारण, बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना प्रकरण न होने से, बीमा क्लेम अमान्य किया गया है।

सहा.शिक्षक/शिक्षक को तृतीय क्रमोन्‍नति वेतनमान आदेश जारी करना

[स्कूल शिक्षा]

100. ( क्र. 2781 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय पदोन्‍नति/क्रमोन्‍नति समिति की बैठकें एक वर्ष में कितनी बार आहूत की जा सकती हैं? स्‍पष्‍ट समय अंतराल बतावें। इसमें वरिष्‍ठता सूची के आधार की क्‍या भूमिका है?                       (ख) विभागीय पदोन्‍नति/क्रमोन्‍नति समिति की बैठक उपरांत आदेश प्रसारित करने के क्‍या नियम हैं? क्‍या अलग-अलग भागों में समय अंतराल में आदेश प्रसारित किया जा सकता है? (ग) यदि नहीं, तो जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के द्वारा सहायक शिक्षकों के तृतीय क्रमोन्‍नति वेतनमान के आदेश विभिन्‍न भागों तथा समय अंतराल में आदेश प्रसारित किये गये हैं? ऐसा क्‍यों? (घ) यदि आदेश प्रसारित करने की कार्यवाही नियमानुसार नहीं है तो जिम्‍मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित की गयी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-2/ 2013/3/एक दिनांक 24.04.2013 में निहित व्यवस्था अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एक वर्ष में दो बार क्रमशः माह जनवरी-फरवरी तथा अगस्त-सितम्बर में आयोजित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-2/2013/1/3 दिनांक 03.07.2014 के अनुक्रम में ऐसे लोक सेवकों जिनके नाम पर अभिलेखों के अभाव में विचार नहीं हो सका है। उनके अभिलेख प्राप्त होने पर पुनः डीपीसी आयोजित किये जाने के निर्देश है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वे.अ.प्र./99 दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 के प्रावधान अनुसार क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिये सेवा अभिलेखों का परीक्षण पदोन्नति प्रकरणों के समान ही किये जाने की व्यवस्था है। विचारण क्षेत्र तथा पदोन्नति नियमों में निर्धारित मापदंड अनुसार वरिष्ठता/उपयुक्तता का विनिश्चय वरिष्ठता सूची के आधार पर ही किया जाता है। (ख) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत एक माह के भीतर आदेश प्रसारित किये जाते है। क्रमोन्नति के संबंध में अलग-अलग संकुल स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम प्रशासकीय स्तर पर परीक्षण उपरांत अभिलेखीय औपचारिकता पूर्ण कर आदेश जारी किये जाते है। इस कारण अलग-अलग भागों एवं समय अंतराल से आदेश प्रसारित होते है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश '' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अध्‍यापक संवर्ग के वेतन निर्धारण में विसंगति

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 2782 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में अध्‍यापक संवर्ग के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ख) क्‍या इंदौर जिले में भी एक ही संवर्ग के अध्‍यापकों को अलग-अलग वेतन निर्धारण किया गया है, जिससे छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधी विसंगतियां उद्भूत हुई हैं? यदि हाँ, तो कारण बतावें? (ग) उक्‍त विसंगति पूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्‍वरूप विभाग में आर्थिक/वित्‍तीय अनियमितता का प्रकरण निर्मित हुआ? यदि हाँ, तो इंदौर जिले में शासन का कितना धन अपव्‍यय हुआ? (घ) यदि शासकीय धन का अपव्‍यय हुआ है तो वित्‍त विभाग द्वार इस संबंध में कोई कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। इन्दौर जिले में एक ही संवर्ग के अध्यापकों को छठवे वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधी विसंगति का कोई भी प्रकरण लोक शिक्षण संचालनय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ख) उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

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शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराया जाना

[स्कूल शिक्षा]

102. ( क्र. 2785 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दतिया जिले में वर्ष 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक शिक्षकों/अध्‍यापकों से गैर शिक्षकीय कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो उनके नाम, पदस्‍थ विद्यालय का नाम तथा वर्तमान में किस कार्यालय में कौन-सा गैर शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं? मूल पदस्‍थापना विद्यालय से गैर शिक्षकीय कार्यस्‍थल कार्यालय की कितनी दूरी है? जानकारी उपलब्‍ध कराये। (ख) यह शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में कब से कब, कब कौन-कौन कार्यालयों में संलग्‍न रहे और उन्‍होने मूल पदस्‍थापना विद्यालय में शिक्षकीय कार्य कब-कब किया जानकारी दी जावे? (ग) क्‍या शिक्षक/अध्‍यापकों को पदोन्‍नति/क्रमोन्‍नति मिली है? यदि हाँ, तो क्‍या गैर शिक्षकीय कार्य करने पर भी उपरोक्‍त लाभ देने का प्रावधान नियमों में है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है? (घ) क्‍या शासन के स्‍पष्‍ट निर्देश प्राप्‍त होने के बावजूद प्रश्‍नांश (क) शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्‍त किया गया? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या अति आवश्‍यक कार्य होने पर स्‍थानीय शिक्षकों से उक्‍त कार्य नहीं कराया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्‍यों नहीं कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या लंबी अवधि वाले शिक्षक/अध्‍यापकों से कार्य कराने के लिए अनुमति शासन से ली गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं, अपितु कुछ शिक्षकों/अध्यापकों को जो निर्वाचन कार्य में संलग्न है, जिन्हें कार्यमुक्त करने हेतु पत्र दिनांक 24.02.2018 एवं 28.02.2018 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया को लिखा गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार निर्देश दिये गये है। (ग) जी हाँ। पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ संबंधित की सेवा अवधि वरिष्ठता एवं कार्यव्यहार के आधार पर दी जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।               (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार।

परिशिष्ट - ''पचहत्तर''

टोल प्‍लाजा पर अवैध वसूली

[लोक निर्माण]

103. ( क्र. 2786 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भाण्‍डेर दतिया रोड पर टोल टैक्‍स प्‍लाजा स्थित है? यदि हाँ, तो क्‍या वह शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध कराई जाए यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या उपरोक्‍त टोल बैरियर पर अवैध वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍यों? यदि नहीं, तो क्‍या उनाव से भाण्‍डेर जाने वाले वाहनों से की जा रही वसूली वैद्य मानी जा सकती है? (ग) क्‍या उक्‍त टोल पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है? शासन के मानक निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? इसको लेकर विधानसभा प्रश्‍न के माध्‍यम से ध्‍यानाकर्षित की किया जा चुका है, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है? (घ) क्‍या गलत स्‍थान पर लगाये गये टोल प्‍लाजा को ग्राम बसवाहा और दतिया के बीच में लगाने के लिये जनप्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया था, जिससे उनाव भाण्‍डेर वाले वाहनों से अवैध वसूली बच सकती थी किंतु अभी तक इसका स्‍थान परिवर्तन क्‍यों नहीं किया गया? क्‍या जानबूझकर कंपनी को फायदा देने के लिऐ अवैध वसूली को प्रोत्‍साहन करने के लिये टोल प्‍लाजा स्‍थान परिवर्तित नहीं किया गया, यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, भाण्डेर-दतिया मार्ग के कि.मी. 24.650 पर टोल प्लाजा स्थित है। जी हाँ, उक्त टोल प्लाजा शासन के निर्धारित मानकों को पूरा करता है। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार(ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ, अनुबंधानुसार एवं शासकीय आदेशानुसार उक्त मार्ग के टोल बैरियर से होकर गुजरने वाले वाहनों से की जा रही वसूली नियमानुसार है। (ग) जी नहीं, टोल प्लाजा पर प्रायः सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है। केवल टोल बूथ पर कैनोपी (छत) एवं क्रेन नहीं है। उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कंसेशनायर मैसर्स डी.पी. जैन दतिया-भाण्डेर टोल रोड प्रोजेक्ट प्रा.लि., नागपुर को निर्देशित किया गया है शासन के मानक निर्देशों का अनुबंधानुसार पालन किया जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यानाकर्षित किया गया था। उक्त ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। कंसेशनायर द्वारा निर्देशों का पालन न करने की दशा में अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी।             (घ) टोल प्लाजा शासन एवं अनुबंध के निर्दिष्ट स्थान पर कि.मी. 24.30 से 25.300 के मध्य कि.मी. 24.650 पर स्थापित किया गया हैं। इस संबंध में अनुबंध में विहित प्रावधान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। टोल टैक्स की वसूली नियमानुसार की जा रही है। कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही है। टोल प्लाजा का स्थान निर्धारण अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः यह कथन कि कंपनी (कंसेशनायर) को फायदा पहुँचाने के लिये यह स्थान टोल प्लाजा हेतु निर्धारित किया है, उचित नहीं है। टोल वसूली नियमानुसार की जा रही है, अतः कोई जिम्मेदार नहीं है।

भावान्तर भुगतान योजना में कृषकों को भुगतान न होना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

104. ( क्र. 2791 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजना लागू होने के बाद से उक्त योजना के सरलीकरण हेतु क्या-क्या कदम उठाये गए हैं? क्या-क्या संशोधन आदेश जारी किये गए हैं? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) उक्त योजना के तहत अभी तक किन-किन फसलों को शामिल किया गया है? सम्मिलित फसलों के मॉडल रेट कब-कब, कितने-कितने घोषित किये गए? दिनांकवार बतावें। भविष्य में और कौन-कौन सी फसलों को उक्त योजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है? (ग) भावांतर भुगतान योजना के तहत दिनांक 16.10.17 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को कितनी भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है? जिलेवार बतावें? (घ) कितने-कितने कृषकों को भावान्तर की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? भुगतान में विलम्ब के क्या कारण है? जिलेवार बतावें। शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना के सरलीकरण तथा, किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से पंजीयन की अवधि में वृद्धि करने के साथ ही द्वितीय चरण में पंजीयन का अवसर भी प्रदान किया गया, पंजीकृत किसानों को निकटवर्ती मंडी 15 किलो‍मीटर या अधिक दूर होने पर उनकी उपज निकटतम मंडी प्रागंण तक ले जाने के परिवहन व्‍यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया, कृषि उपज का निर्धारित शर्तों के अधीन भण्‍डारण करने पर गोदाम भण्‍डारण अनुदान देने की व्‍यवस्‍था की गई, किसानों को सर्वप्रथम 15 दिवस अर्थात दिनांक 16 अक्‍टूबर से 31 अक्‍टूबर, 2017 की अवधि के लिये एवं इसके बाद प्रतिमाह फसलों के मॉडल (होलसेल) विक्रय दर निर्धारित कर भावांतर का लाभ प्रदान किया गया। प्रश्‍नागत आदेशों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजनांतर्गत में सोयाबीन, मक्‍का, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, रामतिल, तुअर, फसलों को शामिल किया गया है। योजनांतर्गत सम्मिलित फसलों के वर्तमान तक दिनांक 09.11.2017, 04.12.2017, 10.01.2018 तथा 05.02.2018 को मॉडल रेट घोषित किये गये है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। रबी 2017 की प्रस्‍तावित भावांतर भुगतान योजनातर्गत चना, मसूर, सरसों, प्‍याज को सम्मिलित किया गया है। (ग) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 16 अक्‍टूबर से 31 दिसंबर, 2017 तक चयनित फसलों को मंडी प्रांगण में विक्रय करने वाले प्रदेश के 9,54,281 पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में भावांतर की राशि रूपयें 1316,57,37,762/- जिला कलेक्‍टर द्वारा उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है जिसकी जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) दिनांक 16 अक्‍टूबर से 31 दिसंबर, 2017 तक चयनित फसलों को मंडी प्रांगण में विक्रय करने वाले प्रदेश के अनुमानित 1,26,278 किसानों को लगभग राशि रू. 212,21,33,871/- का भुगतान किया जाना शेष है, इसकी जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। इस योजना के पोर्टल पर कुछ पंजीकृत किसानों के दर्ज नाम, विक्रय संव्‍यवहार, का इंद्राज, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आईएफएससी कोड, बोनी का रकबा आदि में तकनीकी त्रुटि सुधार प्रक्रियाधीन होने से भुगतान शेष है, जिसके निराकरण उपरांत शेष भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिये समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

स्वीकृत सड़कों एवं पुल/पुलियाओं का निर्माण

[लोक निर्माण]

105. ( क्र. 2792 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी 2018 की स्थिति में लोक निर्माण विभाग अन्‍तर्गत श्योपुर जिले में कौन-कौन सी नवीन सड़कों एवं पुल/पुलियाओं के निर्माण कार्य के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु किस स्तर पर कब से एवं किस कारण से लंबित हैं? जानकारी दें। (ख) जनवरी 2018 की स्थिति में लोक निर्माण विभाग अतर्गत श्योपुर जिले में कौन-कौन सी नवीन सड़कों एवं पुल/पुलियाओं के निर्माण कार्य किस-किस योजना के तहत, कितनी-कितनी राशि के कब-कब से स्वीकृत हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से निर्माण कार्य कब-कब प्रारंभ किये गए एवं कौन-कौन से किस कारण से नहीं? उक्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय-सीमा क्या-क्या निर्धारित की गयी है? (घ) क्या जिला श्योपुर में स्वीकृत 1. गोरस-आवदा-अजापुरा मार्ग 2. विजयपुर धोबिनी रोड से इकलौद तक सी.सी. रोड निर्माण 3. विजयपुर-सैमई मार्ग 4. इकलौद रोड से गाँधी चौक विजयपुर तक सड़क निर्माण 5. टेंटरा-विजयपुर-धोबिनी मार्ग आदि सड़क मार्ग स्वीकृत होने के बाद अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? इन्हें कब तक प्रारंभ कराकर पूर्ण करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', 'ब-1' अनुसार है। (ग) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', '' एवं 'ब-1' अनुसार है। (घ) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

उद्यानिकी फसलों का उत्‍पादन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

106. ( क्र. 2806 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्‍ड में विगत 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक उद्यानिकी फसलों का रकवा एवं उत्‍पादन मात्रा की जानकारी बतायें तथा किस फसल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी किन कारणों से हुई? विकासखण्‍डवार वर्षवार बतायें? (ख) विकासखण्‍ड भिण्‍ड में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कृषकों को किस योजना से लाभान्वित किया गया? कृषकों को कौन-सी सामग्री पर कितनी राशि अनुदान दिया गया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में कृषक प्रशिक्षण योजना में कितने कृषकों को प्रशिक्षण भ्रमण कहाँ तथा कब कराया गया? आवागमन हेत किन वाहनों का उपयोग किया गया? वाहनों के पंजीयन क्रमांक सहित कार्यक्रमवार बतायें?               (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) अवधि में विकासखण्‍ड भिण्‍ड में मेला प्रदर्शनी योजना में किन-किन रोपड़‍ियों में कब-कब कार्यक्रम का आयोजन किया गया? प्रचार-प्रसार के क्‍या कार्यक्रम किए गए? कितने कृषक लाभान्वित हुए?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के        प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।                   (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-05 अनुसार है।

लंबित प्रकरणों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

107. ( क्र. 2831 ) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फसल बीमा योजना के उद्देश्‍य, औचित्‍य, नियम, प्रक्रिया, भुगतान की समयावधि तथा बजट के संबंध में कोई अभिलेखीय दस्‍तावेज हैं? यदि हाँ, तो क्‍या-क्‍या हैं? उनकी प्रति बतायें। (ख) पन्‍ना जिले में लागू दिनांक से पवई तहसील के अन्‍तर्गत किस-किस के दावे आपत्ति प्राप्‍त हुये? उनके पटवारी हल्‍कावार कृषक संख्‍या दावे की रकम बतायें और कितनी राशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किस मापदंड के अनुसार किया गया? पटवारी हल्‍कावार किसानों की संख्‍या राशि बतायें?      (ग) कितने किसानों के दावे मुआवजे की राशि देने हेतु आज भी लंबित है? पटवारी हल्‍कावार कृषक संख्‍या लंबित राशि, लंबित होने का कारण तथा यह भी बतायें कि उनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (घ) कौन सी भूमि को किस आधार पर कितना मुआवजा दिया जाये, यह कौन तय करता है? उसके नाम, पद और मापदंड बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। योजना के क्रियान्‍वयन हेतु मध्‍यप्रदेश शासन की खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की अधिसूचना पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) खरीफ 2016 में पन्‍ना जिले की पवई तहसील अंतर्गत दावे आपत्ति बीमा कंपनी को प्राप्‍त नहीं हुये हैं। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किये जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किये जाने का प्रावधान है। रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में पात्र कृषकों को योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान तत्‍काल करने हेतु निर्देश राज्‍य स्‍तरीय फसल बीमा समन्‍वय समिति द्वारा जारी किये गये। (ग) खरीफ वर्ष 2016 अंतर्गत पन्‍ना जिले की पवई तहसील के अऋणी कृषकों द्वारा प्रेषित दस्‍तावेजों एवं प्रस्‍ताव पत्र में उल्‍लेखित जानकारियों में भिन्‍नता पाये जाने के कारण 112 अनुमानित कृषकों के बीमा दावों का भुगतान लंबित है। जिसमें सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त कुछ पटवारी हल्‍कों के फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़े विलंब से प्राप्‍त होने पर दावा राशि की गणना जारी है। खरीफ वर्ष 2016 अंतर्गत पन्‍ना जिले की पवई तहसील की दावा भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के  प्रपत्र-तीन अनुसार शेष दावा राशि का भुगतान उत्‍तरांश (ख) अनुसार किया जावेगा। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार प्रावधानों के तहत दावा राशि का भुगतान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति गणना प्रक्रिया की पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

शालाओं का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

108. ( क्र. 2832 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1781/1678/2013/20-03 भोपाल दिनांक 19/09/2013 के संदर्भ में हाई स्‍कूल कुवंरपुर तह. पवई जिला पन्‍ना को हायर सेकेण्‍डरी में उन्‍नयन कर चालू करने हेतु प्रश्‍नकर्ता का पत्र क्रमांक एमएलए/1232/16 दिनांक 18/01/2016 प्राप्‍त हुआ था, यदि हाँ, तो बतायें कि हायर सेकेण्‍डरी संचालित करने हेतु आदेश जारी क्‍यों नहीं किये गये? (ख) हाई स्‍कूल से हायर सेकेण्‍डरी उन्‍नयन के लिये आवश्‍यक नीति नियम, अधिनियम, परिपत्र, अनुमतियां, अनापत्तियां, मापदण्‍ड क्या-क्या हैं? उनकों संदर्भ करते हुये प्रति बतायें तथा उपरोक्‍त कार्यवाही हेतु कौन-कौन सक्षम अधिकारी किस कार्य हेतु है और यदि कोई समय-सीमा इन कार्यों के निर्धारित हो तो वह भी बतायें। (ग) उपरोक्‍त प्रकरण में प्रश्‍न दिनांक तक अनुमति जारी न करने का क्‍या कारण है और उस कारण का आधार क्‍या है तथा कौन-कौन प्राधिकारी विलम्‍ब के लिये जिम्‍मेदार हैं? अनुमति आदेश कब तक जारी किये जायेगें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माननीय प्रश्‍नकर्त्‍ता विधायक के पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) शासकीय शालाओं के उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार(ग) दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने से उन्नयन हेतु पात्र नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''छिहत्तर''

मार्ग निर्माण हेतु किए गए भू-अर्जन का मुआवजा

[लोक निर्माण]

109. ( क्र. 2861 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोडकिया कुण्‍डलिया मार्ग के निर्माण के समय भू-अर्जन में ली गई भूमियों के मुआवजे के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण जिला नीमच को दिनांक 17 जनवरी, 2018 को पत्र लिखा गया। (ख) उक्‍त पत्र के तारतम्‍य में कार्यपालन यंत्री द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कृषकों के स्‍वामित्‍व की भूमि मार्ग निर्माण में ली गई है तो मुआवजा कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मान. विधायक जी के पत्र के तारतम्य में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग नीमच द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अनुसार लोडकिया कुण्डलिया मार्ग का निर्माण 37 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। प्रकरण 37 वर्ष पुराना होने के कारण पुरानी नस्ती एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

योजना अधिकारी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करना

[स्कूल शिक्षा]

110. ( क्र. 2863 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रीकांत पाण्डेय योजना अधिकारी जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय सतना के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा में जाँच प्रकरण क्रमांक 11/2017 द्वारा डूडा परियोजना सतना में प्रतिनियुक्ति अवधि में रहते हुए की गई अनियमितताओं हेतु दर्ज हुआ था? यदि हाँ, तो क्‍या प्रकरण की जाँच हेतु संबंधी जन को नोटिस जारी कर पत्र तामील कराये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सतना को भेजा गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र को श्री पाण्डेय द्वारा प्राप्त न किया जाकर पावती प्रपत्रों को फाड़ कर नष्ट करने का कृत्य किया गया? क्या जिला शिक्षा अधिकारी सतना ने श्री पाण्डेय के इस प्रकार के कृत्य को नियम विरुद्ध मानते हुए इसकी रिपोर्ट संबंधित एजेंसी को भेजी गई है? यदि हाँ, तो वर्तमान में जाँच प्रकरण की क्या स्थिति है? क्या शासन द्वारा इस कृत्य के लिए श्रीकांत पाण्डेय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 1376 दिनांक 21/07/2017 एवं अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3520 दिनांक 08/12/2017 में विभाग द्वारा सदन में यह स्वीकार कर लिया गया है कि श्रीकांत पाण्डेय प्रतिनियुक्ति अवधि में कूटरचित दस्‍तावेजों के आधार पर अपात्र व्यक्तियों को ऋण की राशि स्वीकृत करने के लिए दोषी पाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या आरोप प्रमाणित होने पर शासकीय कर्मचारी सेवा में बने रहने हेतु पात्र हैं? यदि नहीं, तो श्री पाण्डेय की सेवा समाप्ति करते हुए रूपये 11.50 लाख की ब्याज सहित वसूली की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ वर्तमान में जाँच प्रकरण क्रमांक-11/2017 विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), रीवा संभाग रीवा में प्रचलन में है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ। कलेक्टर, जिला सतना से प्रतिवेदन चाहा गया है। अभिमत प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

जिला दण्डाधिकारी सतना के आदेश का पालन न किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 2864 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला दण्डाधिकारी सतना ने अपने आदेश क्रमांक 240, दिनांक 18/03/2017 के द्वारा           श्री के.जी. द्विवेदी सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कोलगवा को निलम्बित किया था एवं एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश दिया था? एफ.आई.आर. दर्ज न कराने का स्पष्ट कारण बताएं? (ख) क्या श्री द्विवेदी को जारी आरोप पत्र के उत्तर समाधानकारक न पाये जाने पर इनके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की गई थी? आदेश की प्रति देवें। क्या विभागीय जाँच के आदेश जारी होने के उपरांत विभागीय जाँच प्रारम्भ हुए बिना कलेक्टर सतना ने अपने आदेश क्रमांक 85 दिनांक 31/01/2017 द्वारा विभागीय जाँच समाप्त कर दी। क्या जाँच सी.ई.ओ. जिला पंचायत एवं जिला शिक्षाधिकारी सतना की अनुशंसा के आधार पर समाप्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्या यह प्रक्रिया म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत मान्य है? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना ने अनुशंसा नहीं की है, असत्‍य टिप्पणी आदेश में अंकित की गई है? यदि की है तो उस पत्र/नस्ती की प्रति देवें। (घ) क्या कलेक्टर सतना के विभागीय जाँच समाप्त करने संबंधी आदेश दिनांक31/01/2017 के द्वारा श्री द्विवेदी पर अधिरोपित आरोप, जिसमें शिक्षक से अतिशेष समायोजन के नाम पर राशि लेने, शासकीय शाला को बारात हेतु उपयोग में देने एवं महिला कर्मचारी से अमर्यादित व्यवहार करने संबंधी शिकायतों का निराकरण हो गया है अथवा शेष है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं, अपितु जिला दण्‍डाधिकारी सतना के आदेश क्रमांक 240 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा निलंबित किया गया। जी हाँ। संकुल प्राचार्य के पत्र दिनांक 31.03.2016 द्वारा थाना प्रभारी कुलगामा को एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लेख किया गया, किंतु थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण की जाँच फाईल एवं कलेक्‍टर का प्रतिवाद एफ.आई.आर दर्ज करने हेतु चाहे गये थे, किंतु उक्‍त अभिलेखों के अभाव में तत्‍समय एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो पायी।       (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार। जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के प्रतिवेदन एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला सतना की अनुशंसा के अनुक्रम में कलेक्‍टर जिला सतना के आदेश दिनांक 31.02.2017 द्वारा संस्थित विभागीय जाँच भविष्‍य के लिये चेतावनी देते हुये समाप्‍त की गई है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार(घ) प्रश्नांश (ख) के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

बडवारा में लिंक कोर्ट की स्थापना

[विधि और विधायी कार्य]

112. ( क्र. 2867 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11-11-2012 एवं 11-9-2016 द्वारा मा. मुख्यमंत्रीजी एवं पत्र दिनांक 12-3-2012 द्वारा मा. विभागीय मंत्रीजी से वि.स.क्षे. बडवारा के तहसील/विकासखण्ड/ थाना बडवारा मुख्यालय में लिंक कोर्ट की स्थापना की मांग उठाई है? (ख) प्रश्नांश (क) तहसील/ विकासखण्डों की जनसंख्या कितनी है और ग्राम कौन-कौन से हैं तथा उनकी मुख्यालय से दूरी कितनी-कितनी है? (ग) जिला न्यायालय कटनी में थाना बडवारा के कितने आपराधिक प्रकरण लम्बित हैं? (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्नांश (क) में लिंक कोर्ट की स्थापना की जाने की कार्यवाही कब तक की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित अपने पत्र दिनांक 11.11.2012 एवं माननीय विधि मंत्रीजी को संबोधित पत्र दिनांक 11.11.2012 द्वारा तहसील बडवारा जिला कटनी में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय की स्थापना की मांग उठाई है। (ख) तहसील बडवारा जिला कटनी की जनसंख्या 193762 है। तहसील बडवारा अंतर्गत 147 ग्राम है तथा दूरी लगभग 25 से 50 कि.मी. है। (ग) जिला न्यायालय कटनी में थाना बडवारा क्षेत्र के 760 आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। (घ) म.प्र. राजपत्र दिनांक 16.12.2016 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार तहसील बडवारा जिला कटनी में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का न्यायालय स्थापित किया जा चुका है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उद्यानिकी विभाग के लक्ष्‍य

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

113. ( क्र. 2874 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा फलों के पेड़ों के बीच की दूरी हेतु क्‍या मापदंड तय किये गये हैं फलों के प्रकार अनुसार सम्‍पूर्ण जानकारी दें। (ख) विगत तीन सत्रों 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में विषयांकित जिलों में विभाग के लक्ष्‍य तथा प्राप्‍त उपलब्धि के बारे में जानकारी दें वर्तमान सत्र की 31 जनवरी तक जानकारी दें। (ग) सम्‍पूर्ण बालाघाट जिले तथा सिवनी जिले के धान उत्‍पादन भाग में मेड़ों पर ही फलदार वृक्ष लगाने में किसानों की रूचि को देखते हुए क्‍या विभाग सम्‍पूर्ण बालाघाट तथा सिवनी के धान उत्‍पादक भाग में फलदार वृक्ष लगाने पर विचार करते हुए यहाँ के लिए ड्रिप की अनिवार्यता को शिथिल करेगा? (घ) क्‍या विभाग सम्‍पूर्ण बालाघाट तथा सिवनी के धान उत्‍पादन क्षेत्र में लक्ष्‍य पूर्ति के लिए मेडों पर पेड लगवाने तथा ड्रिप की अनिवार्यता समाप्‍त करने पर शासन विचार करेगा?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।              (ग) योजना में मेड़ों पर फलदार वृक्ष लगाने का प्रावधान नहीं है। धान उत्‍पादन प्रक्षेत्र में जलभराव के कारण फलदार वृक्षों के जीवित रहने की संभावना कम होने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''सतहत्तर''

मंडियों एवं मंडी नाकों पर वसूली

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

114. ( क्र. 2875 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में कितनी मंडियां तथा कितनी उपमंडियां हैं? इनमे कितनी मंडियां चालू हैं तथा ऐसी कितनी मंडियां हैं जहां मंडियों का निर्माण कार्य तो हुआ, किन्‍तु आज दिनांक तक प्रांरभ नहीं हो पायी हैं? इनके प्रारंभ न होने के कारण बतायें? (ख) क्‍या लांजी में कृषि विभाग के कार्यक्रम के दौरान माननीय कृषि मंत्री द्वारा जमीन की उपलब्‍धता होने पर लांजी में मंडी हेतु 10 करोड़ रूपये स्‍वीकृत करने की घोषणा की थी? (ग) उक्‍त घोषणा के परिपालन में क्‍या मंडी हेतु जमीन देखने के कार्य हेतु कलेक्‍टर बालाघाट को कोई निर्देश दिये गये? यदि नहीं, तो कब तक दे दिये जायेंगे? (घ) मं‍डी नाकों में किसान यदि अपनी फसल दूसरे प्रान्‍त में ले जाना चाहे तो उसकी क्‍या प्रक्रिया है? प्रत्‍येक नाके में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर कितना खर्च आता है तथा उन नाकों पर प्रतिवर्ष मंडी शुल्‍क कितना वसूला जाता है? विगत तीन वर्षों की जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) बालाघाट जिले में 07 मंडियां तथा 09 उपमंडियां है। उक्‍त सातों मंडियां चालू हैं शेष कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। मंडियों एवं उपमंडियों की सूची की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) माननीय मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा की प्रति मंडी बोर्ड को प्राप्‍त नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (6) एवं उपविधि से सरल क्रमांक 20 (10) के प्रावधान अनुसार किसान अपनी फसल अन्‍य राज्‍य में ले जा सकता है। अन्‍तर्राज्‍यीय जाँच चौकी पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर खर्च एवं जाँच चौकियों से विकग 3 वर्षों में मंडी शुल्‍क की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब अनुसार है।

परिशिष्ट - ''अठहत्तर''

उप कृषि उपज मंडी इकलेरा के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

115. ( क्र. 2878 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कृषि उपज मंडी इकलेरा की स्‍थापन कब की गई? प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन व्‍यपारियों का उप कृषि मंडी इकलेरा में पंजीयन है तथा स्‍थापना दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि का उप कृषि मंडी इकलेरा परिसर में सीमेन्‍ट कां‍क्रीट कार्य कराया गया? क्‍या सीमेन्‍ट कांक्रीट कार्य की शिकायत की गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी अनुसार वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक व्‍यापारियों ने कौन-कौन सी उपज कितनी मात्रा में कितनी राशि की खरीदी वर्षवार जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) की जानकारी अनुसार उप मंडी इकलेरा में कोई खरीदी चालू नहीं हैं? तो जो निर्माण/सीमेंट कांक्रीट कार्य कराया जा रहा है? क्‍या वह शासन की राशि का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है? शासन की राशि के दुरूपयोग में कौन-कौन अधिकारी जिम्‍मेदार हैं? क्‍या शासन इन पर कोई कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कृषि उपज उपमंडी इकलेरा की स्‍थापना राज्‍य शासन, कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-66/2002/14-3 दिनांक 07.01.2003 से की गई है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है। उपमंडी इकलेरा में 12 व्‍यापारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी, अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारियों द्वारा नवीनीकरण न कराये जाने से प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी अनुज्ञप्ति वर्तमान में चालू नहीं है की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब अनुसार है। उपमंडी इकलेरा में सीमेंट कांक्रीट निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। अतएव शिकायत का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उपमंडी प्रागंण इकलेरा में कृषि उपज का कोई क्रय-विक्रय नहीं किया गया है। क्रय-विक्रय न होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी हाँ। उपमंडी इकलेरा में बाउण्‍ड्रीवॉल, कव्‍हर्ड शेड एवं चैकपोस्‍ट का निर्माण कराया गया है वर्तमान में कोई भी निर्माण/सीमेंट कांक्रीट कार्य नहीं कराया जा रहा है। अतएवं शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

जिला सहकारी संघों का मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी संघ में विलय

[सहकारिता]

116. ( क्र. 2879 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी संघों में अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हो गये है?          शिक्षक-प्रशिक्षक पदों की कमी से ई-कोऑपरेटि‍व एवं अन्‍य सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण में कमी आई है? (ख) क्‍या जिला सहकारी संघो में साख संरचना द्वारा चंदे का भुगतान न करने से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है? यदि हाँ, तो क्‍या जिला सहकारी संघों का विलय मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल में किया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावे? (‍ग) क्‍या शासन सहकारी समितियों के कर्मचारियों के प्रति सवेदनशील निर्णय लेगा?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हो गये है। शिक्षक प्रशिक्षकों की कमी की प्रतिपूर्ति आउटसोर्सिग के माध्‍यम से करते हुए सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति की जा रही है। चालू वर्ष में वर्तमान तक 129 प्रतिशत लक्ष्‍य पूर्ति की जा चुकी है। (ख) आंशिक रूप से वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कर्मचारियों के प्रति शासन हमेशा ही संवेदनशील रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लंबित कार्यों की स्‍वीकृति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

117. ( क्र. 2882 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 5524 दिनांक 23 मार्च, 2017 के उत्‍तर में बताया गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत प्राप्‍त प्रस्‍तावों को जिले की डी.आई.पी. में सम्मिलित कर दिनांक 22.12.2016 को राज्‍य स्‍तरीय मंजूरी समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्‍त हो चुका है? सम्मिलित कार्यों का क्रियान्‍वयन डी.आई.पी. में उल्‍लेखित अवधि अनुसार संबंधित विभागों द्वारा किये जावेंगे, तो उक्‍त संबंध में अद्यतन स्थिति क्‍या है तथा प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ कब कराये गये अथवा स्‍वीकृत किये गये? स्‍थान के नाम सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत प्रस्‍तावित एवं चिन्हित स्‍थलों के सभी कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति बतावें। यदि नहीं, तो कब तक योजना का क्रियान्‍वयन हो सकेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत डी.आई.पी. में सम्मिलित नवीन कार्य-फार्मपॉड/टेंक84, चैकडेम 394, टैंक 163 एवं स्टाप डैम के 391 तथा नवीनीकरण हेतु प्रस्‍तावित-फार्मपॉड/टेंक 144, चैकडेम 306 रिनोवेशन आफ वाटर बॉडिज/डी-सिल्टिंग 69 एवं टैंक/स्‍टॉपडेम रिनोवेशन 42 कार्यों के राज्‍य स्‍तरीय मंजूरी समिति की बैठक में अनुमोदन उपरांत प्रश्‍न दिनांक तक कुल 16 कार्य स्‍वीकृत किये गये इन कार्यों में से वर्ष 2016-17 में 02 चेकडैम एवं 01 स्‍टापडैम (कुल 03 कार्य) पूर्ण कराया गया है वर्ष 2017-18 में 06 कार्य पूर्ण एवं 01 कार्य प्रगति पर है तथा 06 कार्य प्रारंभ नहीं हो सके है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार है। (ख) जी नहीं। कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति की अद्यतन स्थिति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। डी.आई.पी. में सम्मिलित सभी कार्यों को आवंटन उपलब्‍ध होने पर संबंधित विभागों के द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति उपरांत क्रियान्‍वयन कराया जाता है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''उन्यासी''

मॉडल स्‍कूल की बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

118. ( क्र. 2883 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 6741 दिनांक 22 मार्च, 2017 के उत्‍तर की कंडिका (ग) में बताया गया था कि राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा अंतर्गत ग्राम नयापुरा के पास स्थित मॉडल स्‍कूल परिसर की बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा, तो प्रश्‍न दिनांक तक बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन मॉडल स्‍कूल भवन, परिसर की खुली भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त रखने एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण की स्‍वीकृति मुख्‍य बजट 2018-19 में प्रदान करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण हेतु 2017-20 की अवधि की कार्य योजना की सैद्धांतिक स्‍वीकृति प्राप्‍त हो चुकी है। (ख) बजट में प्रावधान शाला के नाम से नहीं किया जाता है। सीमित संसाधनों के कारण बाउण्‍ड्रीवॉल की आवश्‍यकता वाले समस्‍त मॉडल स्‍कूलों में निर्माण की स्‍वीकृति दिया जाने में कठिनाई है।

विद्यालयों की बैठक व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

119. ( क्र. 2885 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल, माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला हैं एवं उनमें कितन-कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? ऐसे कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, जहाँ पर छात्र संख्या के अनुपात में भवन उपलब्ध न होने से वर्षाकाल में बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है और छात्रों को खुले में ही बैठना पड़ता है? स्कूलवार बतावें। क्‍या बैठक व्‍यवस्‍था न होने के कारण परीक्षा परि‍णाम कम हो रहे है? (ख) वर्ष 2016-17 में विधानसभा गुनौर में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल, माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत था? क्या संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण परीक्षा परिणाम कम हुआ है क्‍या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो संबंधित के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? (ग) कितने हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल, माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला में बाउण्‍ड्रीवॉल हेतु परिसर उपलब्ध है? उनमें कितने स्कूलों में बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, कितने निर्माणाधीन हैं, स्कूलवार बतावें। जिन स्कूलों में परिसर उपलब्ध है उनमें बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण का क्या प्रावधान है? शेष बचे स्कूलों में कब तक बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शालावार विद्यार्थियों की दर्ज संख्या की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में भवन की स्थिति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। किसी भी स्कूल में छात्रों को खुले में नहीं बैठना पड़ता है। शेषांश जी नहीं। (ख) प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं का परीक्षा परिणाम १०० प्रतिशत रहा है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के परीक्षा परिणाम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। कम परीक्षा परिणाम वाली सम्बन्धित शालाओं के प्राचार्यों उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

सर्वशिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्‍चात पदस्‍थापना

[स्कूल शिक्षा]

120. ( क्र. 2888 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत रहे बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक सत्र 2015-162016-17 में प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्‍चात किस मापदण्‍ड के आधार पर एक शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाओं में पदस्‍थ किया गया था? संस्‍थाओं में पदांकित किये गये शिक्षकों की विकासखण्‍डवार, संस्‍थावार, नामवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्‍चात लौटे कितने बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों की एक शिक्षकीय/शिक्षक विहीन शालाओं में नवीन पदस्‍थापना की गई तथा कितनी पदस्‍थापना में शिक्षक विहीन/एक शिक्षकीय संस्‍था नहीं थीं? सूची नाम, पद पदांकित संस्‍था, पदांकित संस्‍था में पूर्व में पदस्‍थ शिक्षकों की संख्‍या, क्‍या वह शाला शिक्षक विहीन/एक शिक्षकीय थी? जानकारी उपलब्‍ध करावें। कितने आदेशों का संशोधन किस नियम के तहत किया गया? (ग) जिले में बी.ए.सी., जनशिक्षकों के स्‍वीकृत पद के विरूद्ध रिक्‍त पदों की पदवार सूची उपलब्‍ध करावें। ये पद कितने वर्षों से रिक्‍त हैं? इन पदों की पूर्ति क्‍यों नहीं की गई? क्‍या पद रिक्‍त होने से विभाग का कार्य प्रभावित नहीं हुआ? यदि हाँ, तो पद रिक्‍त होने के लिये जिम्‍मेदार अधिकारियों पर विभाग क्‍या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रतिनियुक्ति समाप्ति पश्चात मूल विभाग द्वारा संबंधित शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति में आने से पूर्व कार्यरत संस्था को मापदण्ड मानते उसी संस्था में पदांकन किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) सत्र 2016-17 में प्रतिनियुक्ति पश्चात वापस हुए 06 बी.ए.सी एवं जनशिक्षकों को आर.टी.ई. मापदण्ड हेतु स्वीकृत पदों के आधार पर मूल विभाग द्वारा रिक्त पदों पर पदस्थापना की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रतिनियुक्ति पश्चात वापस हुए 08 बी.ए.सी एवं जन शिक्षकों को आर.टी.ई. मापदण्ड हेतु स्वीकृत पदों के आधार पर मूल विभाग द्वारा रिक्त पदों पर पदस्थापना की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। श्रीमती संध्या राठौर उच्च श्रेणी शिक्षक शास.माध्य.शाला सादकसिवनी से उच्च श्रेणी शिक्षक का पद रिक्त न होने के कारण शास.माध्य.शाला बुनियादी लखनादोन में संशोधन आदेश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी द्वारा जारी किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार। (ग) बी.ए.सी. के 40 पद स्‍वीकृत, है, जिसमें से 23 भरे एवं 17 रिक्‍त है। जनशिक्षक के 160 पद स्‍वीकृत, 70 भरे एवं 90 रिक्‍त है। समय-समय पर जैसे विभागीय पदौन्‍नति, स्‍वैच्छिक वापिसी हेतु आवेदन तथा अन्‍य कारणों से पद रिक्‍त होते रहते हैं, पदों की पूर्ति हेतु अप्रैल, 2016 एवं मई, 2016 में काउंसलिंग प्रक्रिया की गई थी, जिसमें बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। ओपन काउंसलिंग में विषय समूह के अभ्‍यर्थियों के द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति प्राप्‍त न हो पाने के कारण पद रिक्‍त है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ उपलब्‍ध अमले एवं जनशिक्षा केन्‍द्रों के माध्‍यम से स्‍थानीय व्‍यवस्‍था बनाई जाकर कार्य कराया जा रहा है, जिससे विभाग का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सेवानिवृत्‍त उपरांत न्‍यूनतम पेंशन का प्रावधान

[स्कूल शिक्षा]

121. ( क्र. 2889 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा पुरानी पेंशन सन् 2005 में बंद कर न्‍यू पेंशन कब से लागू की गई है? क्‍या नियुक्ति तिथि से इन अधिकारी/कर्मचारियों एन.पी.एस. (न्‍यू पेंशन) का लाभ मिल रहा है? (ख) क्‍या अध्‍यापक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से इसका लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या 2005 के बाद विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद NPS का लाभ मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या इसका लाभ सिवनी जिले के अधिकारी/कर्मचारी को भी दिया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पुरानी पेंशन योजना बंद नहीं की गई है अपितु, दिनांक 01.01.2005 से नियुक्‍त शासकीय सेवकों के लिये नवीन पेंशन योजना दिनांक 01.01.2005 से प्रभावशील की गई है। (ख) जी नहीं। अध्‍यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.04.2011 से लागू है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) 2005 के बाद नियुक्‍त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर नवीन पेंशन योजनांतर्गत लाभ देय हैं। स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सिवनी जिले में दिनांक 01.01.2005 के बाद नियुक्‍त कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्‍त नहीं हुए हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि विभाग के कार्यालय हेतु शासकीय भवन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

122. ( क्र. 2895 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में कृषि विभाग अंतर्गत कौन-कौन से कार्यालय कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? (ख) क्‍या कृषि विभाग के उक्‍त सभी कार्यालय शासकीय भवनों में संचालित हैं? (ग) क्‍या कृषि विभाग का जिला कार्यालय निजी भवन में संचालित है? यदि हाँ, तो कितने किराये पर उक्‍त भवन लिया गया है? क्‍या उस कार्यालय में पर्याप्‍त स्‍थान है? (घ) यदि नहीं, तो क्‍या उक्‍त कार्यालय हेतु शासन शासकीय भवन उपलब्‍ध करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। कलेक्‍टर द्वारा निर्धारित राशि रूपये 20,000/- प्रतिमाह की दर पर निजी भवन किराये पर लिया गया है। (घ) कृषि विभाग के अधिपत्‍य में उपलब्‍ध भूमि पर नवीन भवन निर्मित किये जाने का प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है जो विचाराधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''अस्सी''

फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

123. ( क्र. 2898 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रारंभ से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक अनूपपुर जिले की पुष्‍पराजगढ़ तहसील में कितने कृषकों का बीमा कराया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बी‍मित कृषकों को किन-किन फसलों में बीमा द्वारा देय लाभ दिया गया? कृषक की संख्‍या, फसल का नाम, बीमित राशि, प्रीमियम राशि सहित उपलब्‍ध कराई जावें? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के तहत सभी बीमित कृषकों को बीमा सुविधा उपलब्‍ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो कितने कृषक शेष हैं? जिन किसानों को अभी तक बीमा की राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन्‍हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।               (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में खरीफ 2016 मौसम के लिये दावा देय नहीं है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है।                (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार। रबी 2017-18 का अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम राशि बीमा कम्‍पनी को भुगतान कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्‍त फसलों हेतु दावों का आंकलन एवं भुगतान बीमा कम्‍पनी स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''इक्यासी''

किसानों के ऋण की वसूली

[सहकारिता]

124. ( क्र. 2899 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के अनूपपुर जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को शून्‍य प्रतिशत ब्‍याज दर पर फसल ऋण उपलब्‍ध कराया गया हैं? विकासखण्‍डवार/समितिवार/वर्षवार उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अ‍वधि में जो किसान समय पर ऋण वापस नहीं कर सके, उन किसानों से किस ब्‍याज दर से ऋण वसूल किया गया? प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसान ऋणग्रस्‍त हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में अनूपपुर जिले के कितने किसानों से राशि वसूलने हेतु आर.आर.सी. के तहत वसूली के प्रकरण न्‍यायालय में दर्ज किये गये है? ?                          (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित अवधि में अब तक कितने किसानों से आर.आर.सी. के माध्‍यम से राशि वसूल की गई है वर्षवार तथा विकासखण्‍डवार जानकारी दें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                    (ख) जिन किसानों द्वारा ड्यू डेट पर ऋण अदायगी नहीं की गई है उन किसानों से ऋण वितरण दिनांक से ड्यू डेट तक 3 प्रतिशत तथा ड्यू डेट के पश्चात ऋण अदायगी दिनांक तक 14 प्रतिशत ब्याज दर से वसूली की गई है। 7679 कृषक। (ग) राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। (घ) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बयासी''

प्रधानमंत्री फसल बीमा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

125. ( क्र. 2902 ) सुश्री मीना सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रारंभ से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक उमरिया जिले में कितने कृषकों का बीमा कराया गया? तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बीमित कृषकों को किन-किन फसलों में बीमा द्वारा देय लाभ दिया गया. कृषक की संख्‍या, फसल का नाम, बीमित राशि, प्रीमियम राशि सहित उपलब्‍ध कराई जावे। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के तहत सभी बीमित कृषकों को बीमा सुविधा उपलब्‍ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो कितने कृषक शेष हैं. जिन किसानों को अभी तक बीमा की राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन्‍हें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2016, रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की तहसीलवार प्रावधिक जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार।               (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्‍तर्गत जिला उमरिया में खरीफ 2016 में बीमा दावा हेतु 323 कृषक पात्र हैं, जिनमें 287 कृषकों को दावा राशि का भुगतान नोडल बैंकों के माध्‍यम से किया जा चुका है तथा शेष 36 पात्र कृषकों के संबंध में बैंकों से त्रुटिपुर्ण जानकारी प्राप्‍त होने के कारण दावा राशि का भुगतान लंबित है। रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की अग्रिम राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने के एवज में बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्‍तर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट - ''तेरासी''

हाई स्‍कूल का हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

126. ( क्र. 2903 ) सुश्री मीना सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया जिला अंतर्गत मानपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हाई स्‍कूल का हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल में उन्‍नयन किया गया? सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल उन्‍नयन पश्‍चात विषयवार संचालित हो रहे संकाय का विवरण भी उपलब्‍ध करायें? (ग) उक्‍त विधान सभा क्षेत्र मानपुर में ऐसे कितने हाई स्‍कूल तथा हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल से हैं जो भवनविहीन हैं एवं इन भवनविहीन स्‍कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन स्‍तर पर की गई कार्यवाही से अवगत कराये एवं कब तक भवनविहीन स्‍कूलों के भवन बन जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार(ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। भवन निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चौरासी''

विश्राम गृह निर्माण

[लोक निर्माण]

127. ( क्र. 2914 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र के बाजना विकासखण्‍ड में विभाग का विश्राम गृह है या नहीं? यदि हाँ, तो क्‍या इसका रख-रखाव किया जा रहा है? (ख) बाजना विकासखण्‍ड जिला मुख्‍यालय से लगभग 55 कि.मी. तथा अनुभाग से 40 कि.मी. दूरी पर है तथा राजस्‍थान सीमा से लगा हुआ है। क्‍या ऐसे आदिवासी विकासखण्‍ड में विश्राम गृह निर्माण का प्रावधान है या नहीं? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या इसका निर्माण कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍या शासन इस संबंध में विचार करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। सीमित वित्‍तीय संसाधन के दृष्टिगत बताना संभव नहीं।

किसान मित्र की नियुक्ति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

128. ( क्र. 2915 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्‍डों में कुल कितने किसान मित्र, विभाग द्वारा बनाए गये है। ग्रामवार जानकारी प्रदान करें। इन्‍हें चयन करने के क्‍या नियम हैं? (ख) शासन द्वारा कृषक मित्रों को क्‍या-क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जाती हैं? क्‍या सैलाना विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्‍डों के समस्‍त गांवो में शासन नियमानुसार किसान मित्रों का चयन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक होगा? (ग) ग्राम पंचायत/विकासखण्‍ड स्‍तर पर किसान मित्रों का क्‍या कार्य रहता है? क्‍या इनके द्वारा शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍ड बाजना एवं सैलाना में कुल 210 कृषक मित्रों का चयन किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। किसान मित्रों के चयन संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) किसान मित्रों को ''कृषक मित्र प्रशिक्षण'' योजना अंतर्गत प्रशिक्षण एवं आत्‍मा योजना अंतर्गत राशि रू. 6000/- प्रतिवर्ष, ''दायित्‍व निर्वहन भत्‍ता'' प्रदाय किया जाता है। सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍डों में कुल 210 कृषक मित्रों का चयन किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। शेष 20 किसान मित्रों का चयन किये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत से नियमानुसार प्रस्‍ताव चाहे गये थे। जो प्राप्‍त नहीं होने से पुन: प्रस्‍ताव मांगे गये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायत/विकासखण्‍ड स्‍तर पर किसान मित्रों के कार्य की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। जी हाँ इनके द्वारा शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

129. ( क्र. 2921 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल कब से भवन विहीन हैं? 15 वर्षों से अधिक पुराने विद्यालयों के भवन निर्माण नहीं होने के क्‍या कारण हैं?            (ख) इन भवन विहीन विद्यालयों में कितने विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव विभाग के पास लंबित है? (ग) क्या मंदसौर विधान सभा क्षेत्र के 7 हाई स्कूल/हायर सेकेण्‍ड्री स्कूल निर्माण के प्रस्ताव शासन द्वारा गत नवंबर में चाहे गए थे? क्या समस्त विद्यालयों की भूमि विभाग द्वारा उपलब्ध कर दी गयी है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से विद्यालय में भूमि की अनुपलब्धता बताई गई है? सूची देवें। (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) अंतर्गत विद्यालयों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हो जाएगा? यदि नहीं, तो कब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ख) उत्तरांश (क) विद्यालयों में से 06 हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 26.02.2018 को दी जा चुकी है। भूमि चिन्हांकित की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पिच्चासी''

प्रधानाध्‍यापक के निलं‍बन पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

130. ( क्र. 2930 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्‍यौहारी अंतर्गत श्री राजेन्‍द्र प्रसाद पटेल प्रधानाध्‍यापक हाई स्‍कूल भमरहा प्रथम को कलेक्‍टर शहडोल के आदेश क्रमांक/२३/०९/शिकायत/४७४९ दिनांक                           १७-११-२००९ को निलंबित कर आदेश क्रमांक एफ२३/शिकायत/०९/५४५६ दिनांक २६ दिसंबर, २००९ को आरोप आरोपित कर विभागीय जाँच संस्‍थापित की गयी है, जो प्रश्‍नांकित दिनांक तक जाँच लंबित है? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो निलंबित कर्मचारी के निलंबन अवधि का आधा वेतन वर्ष २००९ से अब तक लंबित है और उक्‍त कर्मचारी के विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी के पदोन्‍नति पर भी विपरीत असर पड़ रहा है, इसके अतिरिक्‍त संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अवधि            ३१-०८-२०१८ होने से पेंशन प्रकरण निर्धारण पर भी असर पड़ेगा? (ग) क्‍या म.प्र. स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र./एफ-१३-१०८/२००३/२०-१ दिनांक २५-०६-२००५ के द्वारा माध्‍यमिक विद्यालय के प्रधानाध्‍यापकों को राजपत्रित सेकण्‍ड श्रेणी कर्मचारी माना गया है, जिन्‍हे निलंबित करने का अधिकार कलेक्‍टर को नहीं बल्कि कमिश्‍नर को है? तो प्रकरण न्‍याय संगत है या नहीं जानकारी उपलब्‍ध करायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय जाँच कार्यालय कलेक्टर जिला शहडोल में प्रचलन में है। विभागीय जाँच के निर्णय उपरांत निलंबन अवधि के स्वत्वों का निराकरण किया जायेगा। विभागीय जाँच के निर्णय अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही एवं सेवानिवृत्त पर पेंशन स्वत्‍वों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा। (ग) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.06.2005 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को राजपत्रित घोषित किया गया है। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.03.2007 द्वारा द्वितीय श्रेणी मान्‍य किया गया है। भर्ती एवं पदोन्‍नति नियम 1973 में संशोधित अधिसूचना दिनांक 07.01.2000 एवं म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.03.2007 के अनुसार प्रधानाध्‍यापक माध्‍यमिक विद्यालय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्‍टर होने के कारण अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किये जाने का अधिकार प्रदत्‍त है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार

लैम्‍पस सीधी की जानकारी

[सहकारिता]

131. ( क्र. 2931 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र. के आदेश क्रमांक/साख/ विधि;/३३/२०१३/२०४६ भोपाल, दिनांक ३०-०८-२०१३ के द्वारा प्राथमिक कृषि साख संस्‍थाओं के कर्मचारियों के सेवा नियम जारी किये गये हैं तथा पत्र क्रमांक/साख/विधि/२०१६/१३६८ भोपाल, दिनांक १९-०५-२०१६ के परिपालन में कलेक्‍टर शहडोल के पत्र क्र/१५६२/तीन (१)/वित्‍त/२०१६ दिनांक ०५ अप्रैल, २०१६ जारी किये गये हैं? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो शहडोल जिले के लैम्‍प्‍स सीधी में उसी संस्‍था के वरिष्‍ठ कर्मचारी को प्रभारी प्रबंधक न बनाकर अन्‍य लैम्‍प्‍स के कर्मचारी को प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो इसका कारण बतायें। (ग) क्‍या सीधी लैम्‍प्‍स में कलेक्‍टर शहडोल के आदेश दिनांक ०५ अप्रैल, २०१६ के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। लैम्प्स सीधी के प्रभारी प्रबंधक द्वारा संस्था में अनियमितता किये जाने के कारण निलंबित किये जाने तथा लैम्प्स सीधी में अन्य कोई योग्य कर्मचारी नहीं होने के कारण दोनों समितियों के संचालक मंडल की सहमति से प्रभार दिया गया। (ग) जी नहीं। लैम्प्स सीधी की वित्तीय स्थिति के आधार पर संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत फिक्स वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजक की नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

132. ( क्र. 2940 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष २०१६ से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितने नये A.D.J. कोर्ट खोले गये? तहसीलवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार खोले गए न्यायालयों में कितने न्यायालयों में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई? सूची उपलब्‍ध करावें। यदि नियुक्ति नहीं की गई है तो कब तक कर दी जावेगी? नियुक्ति नहीं की जाने के कारण प्रकरणों के लंबित रहने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कुल 235 ए.डी.जे. कोर्ट स्थापित किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई नियुक्ति नहीं की गई है। अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में पदसृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍टेट कन्‍ज्‍यूमर फेडरेशन के चुनाव

[सहकारिता]

133. ( क्र. 2948 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा स्टेट कन्ज्‍यूमर फेडरेशन के चुनाव 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कराये गये? निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारियों का कार्यकाल कब तक था? संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार चुनाव नहीं कराने एवं पदों के रिक्त रहने के कारण कार्य लंबित रहने के लिये कौन दोषी है? चुनाव कब तक कराये जावेंगे?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) दिनांक 13.3.2017 तक प्रश्नाधीन संस्था के चुनाव डयू नहीं थे। निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल दिनांक 13.03.2017 तक था। संचालक मण्‍डल का कार्यकाल समाप्‍त होने पर दिनांक 16.03.2017 से सहकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रशासक कार्यरत हैं। (ख) प्रशासक द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है अत: कार्य लंबित नहीं होने से कोई दोषी नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2018 को रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

शासकीय शालाओं में दर्ज संख्‍या में कमी

[स्कूल शिक्षा]

134. ( क्र. 2952 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल शालाओं में वर्ष २०१४-२०१५,            २०१५-२०१६ एवं वर्ष २०१६-२०१७ शिक्षण सत्र में बच्‍चों की दर्ज संख्‍या क्‍या थी? जिलेवार प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल की अलग-अलग जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या शासकीय शालाओं में बच्‍चों की दर्ज संख्‍या में लगातार गिरावट आ रही है? (ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा दर्ज संख्‍या में कमी को रोकने के लिए क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल के नामांकन में कमी आई है एवं हायर सेकेण्‍ड्री स्‍तर पर वर्ष 2016-17 में वृद्धि हुई है। (ग) नि:शुल्‍क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 6 के अंतर्गत 1 कि.मी. की सीमा में प्राथमिक एवं 3 कि.मी. की सीमा में माध्‍यमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान की गई है। दर्ज संख्‍या में कमी रोकने के लिये कस्‍तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, बालिका छात्रावास, आवासीय बालक छात्रावास, विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र तथा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र, पलायन छात्रावास एवं समस्‍त शासकीय विद्यालयों में दर्ज बालक-बालिकाओं को गणवेश, नि:शुल्‍क पाठ्यपुस्‍तक, पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति तथा कक्षा 6 अथवा 9 में नियम अनुसार साइकिल की सुविधा उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त स्कूल चलें अभियान के तहत समुदाय के साथ मिलकर बच्चों की नियमित उपस्थिति, शाला त्यागी बच्चों की संख्या को कम करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण

[स्कूल शिक्षा]

135. ( क्र. 2953 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार द्वारा निजी विद्यालयों की फीस का निर्धारण गुजरात राज्‍य की तर्ज पर निर्धारित किए जाने की कोई योजना बना रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या तथा कब तक इस योजना को लागू किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। मध्‍यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम २०१७ दिनांक २२-०२-१८ से प्रवत्‍त होने संबंधी अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असधारण) क्र. १२८ दिनांक २३-०२-१८ को प्रकाशित की गई है।               (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फसल बीमा के लिए विकासखण्‍ड स्‍तर पर अधिकारियों की नियुक्ति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

136. ( क्र. 2955 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या फसल बीमा के संबंध में केन्‍द्र सरकार की गाईड लाईन में फसल बीमा कंपनी को विकासखण्‍ड स्‍तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या बैतूल जिले के सभी विकासखण्‍डों में यह नियुक्ति हो चु‍की है? (ग) यदि हाँ, तो किस-किस विकासखण्‍ड में कौन-कौन पदस्‍थ है? यदि नहीं, तो क्‍यों तथा कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका के बिन्‍दु क्र. XXIV के उपबिन्‍दु क्र. 3 (ण) में उल्‍लेखित है कि बीमा कंपनियां तहसील स्‍तर पर क्रियाशील कार्यालय स्‍थापित करें और कम से कम एक एजेंट/मध्‍यस्‍थ को आवंटित जिलों में ब्‍लॉक स्‍तर पर नियुक्‍त करें। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) बैतूल जिले में बीमा कंपनी द्वारा जिला स्‍तर पर प्रतिनिधि की नियुक्ति की गयी है। (ग) बैतूल जिले हेतु बीमा कंपनी द्वारा श्री नीतू चौरे को जिला प्रतिनिधि नियुक्‍त किया गया है, जो जिले में तहसील व ब्‍लॉक स्‍तर पर योजना के क्रियान्‍वयन हेतु कार्य करते हैं। तहसील व विकासखण्‍ड स्‍तर पर अधिकारियों/प्रतिनिधि की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

फसल बीमा के लिए अधिसूचित फसलें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

137. ( क्र. 2956 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या फसल बीमा के लिए फसलें अधिसूचित हैं? (ख) यदि हाँ, तो बैतूल जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी फसलें, फसल बीमा के लिए अधिसूचित हैं तथा कौन-कौन सी फसलें फसल बीमा के लिए अधिसूचित नहीं हैं? विकासखण्‍डवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) फसल बीमा के लिए फसलों को अधिसूचित करने अथवा फसलों के अधिसूचित नहीं होने का क्‍या आधार है? क्‍या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश हैं? यदि हैं तो निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) बैतूल जिले में खरीफ 2017 में पटवारी हल्‍का स्‍तर पर सोयाबीन, धान सिंचित, धान असिंचित, मक्‍का एवं तुअर, तहसील स्‍तर पर ज्‍वार, कोदो-कुटकी एवं मूंगफली तथा जिला स्‍तर पर मूंग एवं उडद अधिसूचित हैं। रबी 2017-18 में पटवारी हल्‍का स्‍तर पर गेंहू सिंचित, गेंहू असिंचित एवं चना तथा जिला स्‍तर पर मसूर अधिसूचित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका अनुसार राज्‍य में राज्‍यस्‍तरीय फसल बीमा समन्‍वय समिति अधिसूचना प्रयोजन के लिये पर्याप्‍त वर्षों (कम से कम 10 वर्ष) के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित पिछले उपज आंकडों की उपलब्‍धता, बोई गई फसल के क्षेत्र और प्रस्‍तावित मौसम आदि के दौरान उपज आंकलन जैसे कारकों पर विचार करेगा। अत: उपरोक्‍त कारकों को ध्‍यान में रखकर राज्‍यस्‍तरीय फसल बीमा समन्‍वय समिति में लिये निर्णय अनुसार पटवारी हल्‍कावार, तहसीलवार एवं जिलावार फसलों का चयन किया गया है तथा पटवारी हल्‍का स्‍तर पर कम से कम 100 हेक्‍टेयर, तहसील एवं जिला स्‍तर पर कम से कम 500 हेक्‍टेयर फसल विशेष का रकबा निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका, राज्‍यस्‍तरीय फसल बीमा समन्‍वय समिति का कार्यवाही विवरण एवं शासन के निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र दो अनुसार है।

संविदा शाला शिक्षकों को सातवॉ वेतन मान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

138. ( क्र. 2963 ) सुश्री मंजू राजेंद्र दादु : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के संविदा शाला शिक्षकों को वर्तमान में किस वेतन मान का लाभ दिया जा रहा है? (ख) क्‍या प्रदेश के संविदा शाला शिक्षकों को सातवॉ वेतन मान का लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यो नहीं दिया जा रहा है? (ग) कब तक शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षकों को सातवॉ वेतन मान का लाभ दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संविदा शाला शिक्षक को निश्‍िचत मासिक संविदा पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है, वेतनमान दिये जाने का प्रावधान नहीं है वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 को क्रमश: रूपये 9000/-, 7000/- एवं 5000/- मासिक संविदा पारिश्रमिक दिया जा रहा है। (ख) एवं (ग) जी नहीं, प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

डामरीकरण एवं जर्जर सड़कों के संबंध में

[लोक निर्माण]

139. ( क्र. 2977 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित अनेक सड़कें जर्जर होकर क्षतिग्रस्‍त हो गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या जावरा नगर की उक्‍त क्षतिग्रस्‍त संपूर्ण नगरीय सड़कों का डामरीकरण किया जाना अति आवश्‍यक है? साथ ही पॉलीटेक्निक कॉलेज पहुंच मार्ग का सी.सी. निर्माण कार्य भी अत्‍यंत आवश्‍यक हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या पिपलौदा नगर की सड़कें भी जर्जर होकर क्षतिग्रस्‍त हो चुकी हैं तो इन सड़कों का डामरीकरण किया जाना भी अत्‍यावश्‍यक हैं? साथ ही मावता से रियावन-चिपिया-जालीनेर-माऊखेड़ी मार्ग का डामरीकरण कार्य भी अत्‍यंत जरूरी हैं?                (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्‍त क्षतिग्रस्‍त एवं जर्जर सड़कों की मरम्‍मत किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा इन्‍हें मरम्‍मत मूलक कार्यों में सम्मिलित कर स्‍वीकृति दी जाकर कठिनाइयों का निराकरण किया जाएगा? साथ ही बरगढ़ फंदे से बोरखेड़ा-मातजी बडायला मार्ग की भी मरम्‍मत की जा सकेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जावरा नगर में पिपलौदा एवं जावरा तहसील के नगरीय मार्गों को हस्‍तांतरित किया जा चुका है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। विभाग के अधीन मार्गों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश '' अनुसार।

मॉडल स्‍कूल अपूर्ण स्‍टॉफ क्‍वार्टर के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

140. ( क्र. 2978 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विगत कई वर्षों पूर्व जावरा नगर स्थित मॉडल स्‍कूल के स्‍टॉफ क्‍वार्टस का कार्य विगत कई वर्षों से अपूर्ण होकर वर्तमान में पूर्णयता: क्षतिग्रस्‍त होकर अपूर्ण भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) की परियोजना संचालक की रिपोर्ट में उल्‍लेखित है कि संपूर्ण निर्मित स्‍ट्रक्‍चर की गुणवत्‍ता भी संदेहास्‍पद है एवं पी.आई.यू. की रिपोर्ट में उल्‍लेखित है कि वर्तमान अपूर्ण ढांचे पर निर्माण कार्य भी अब नहीं किया जा सकेगा? क्‍या इसे निरस्‍त कर नये सिरे से कार्य किया जाना प्रस्‍तावित है? (ग) यदि हाँ, तो विगत 10-12 वर्षों पूर्व प्रारंभ होकर अपूर्ण रहे एवं क्षतिग्रस्‍त हो चुके कार्य के संबंधित अधिकारियों/जिम्‍मेदारों के विरूद्ध विगत वर्षों में क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां कब-कब की गई, साथ ही उक्‍त कार्य हेतु कितना बजट स्‍वीकृत होकर उसमें से कितना व्‍यय हुआ तथा वसूली हेतु क्‍या किया गया? (घ) अवगत कराएं कि निरस्‍त किये जा चुके कार्य को नये सिरे से किये जाने का प्रस्‍ताव कब किया गया था एवं माडल स्‍कूल के स्‍टॉफ कर्मचारियों को हो रही असुविधा को दूर किये जाने हेतु कब तक नवीन कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु बजट स्‍वीकृत किया जा सकेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) तत्‍समय कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पत्र क्र.881/883/भवन-17 भोपाल दिनांक 20.11.2017 प्रेषित किये गये है, जिनके संबंध में प्रति उत्तर अप्राप्त है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में कुल राशि रू.1,45,70,000/- का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें से कुल राशि रू. 47,61,641/- का व्यय किया गया एवं मण्डल को हुई वित्तीय हानि रू. 47,61,641/- की नियमानुसार संबंधित ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन कं. जिला शिवपुरी से वसूली किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-492/ भवन/सिविल/2017 भोपाल दिनांक 06.07.2017 द्वारा कलेक्टर जिला रतलाम को प्रेषित किया गया। कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा संबंधित ठेकेदार मेसर्स रावत कंस्ट्रक्शन कं. जिला शिवपुरी के विरूद्ध मण्डल को हुई वित्तीय हानि रू. 47,61,641/- हेतु राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र आर.आर.सी.क्र.-245/ रे.मो/17 रतलाम दिनांक 27.10.2017 जारी किया गया है। (घ) नये सिरे के कार्य का प्रस्ताव करने हेतु दिनांक 27.07.2017 को सक्षम स्तर पर प्राप्त अनुमोदन उपरान्त संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जिला रतलाम से आवास गृह के अर्द्धनिर्मित आवास गृहों को तोड़कर पुनर्निर्माण किये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र क्र. 566/भवन/17 भोपाल दिनांक 01.08.2017 स्मरण पत्र क्र.762-63/भवन/सिविल/17 भोपाल दिनांक 10.10.2017 एवं स्मरण पत्र क्र. 43/भवन/सिविल/18 भोपाल दिनांक 19.01.2018 प्रेषित किया गया तथा सर्वे, प्राक्कलन एवं ड्रांइग की कार्यवाही प्रचलन में है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत बजट स्वीकृत किया जा सकेगा।

अनुपस्थिति कर्मचारियों का वेतन भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

141. ( क्र. 2993 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले अन्‍तर्गत बडोद विकासखण्‍ड में विगत 03 वर्ष से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो बिना सूचना के तथा लम्‍बे अवकाश पर हैं? उनकी अवकाश अवधि के साथ नाम, पद, कार्यरत संस्‍था बतावें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के अवकाश स्‍वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन सा अवकाश स्‍वी‍कृत किया गया है? आदेश की प्रति देवें तथा यदि अवकाश स्‍वीकृत नहीं किया गया तो संकुल प्राचार्य द्वारा किस नियम के तहत इनका वेतन भुगतान किया गया हैं? (ग) क्‍या बी.ई.ओ. बडोद के द्वारा अपने सतत निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में भारी वित्‍तीय अनियमितता तथा कर्मचारियों के लापरवाही आदेशों की अवहेलना के प्रकरण समाने आये है? यदि हाँ, तो इनकी कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी आगर को पत्र लिखे है? यदि हाँ, तो कब-कब और उन पत्रों पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (घ) वर्तमान में बी.ई.ओ. बडोद के आहरण संवितरण अधिकार किनके पास हैं? क्‍या बी.ई.ओ. द्वारा आहरण संवितरण अधिकारी को अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन काटने संबंधी लिखित आवेदन दिया है? क्‍या आवेदन प्राप्‍त होने के उपरान्‍त अनुपस्थित कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? शासन की कितनी आर्थिक हानि हुई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) आगरा मालवा जिले के बडौद विकासखण्ड अंतर्गत एक कर्मचारी श्री अनंत शर्मा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 02 शा.मा.वि. जामली दिनांक 13.7.2013 से 03.09.2017 तक (कुल 04 वर्ष 01 माह 21 दिन) अनुपस्थित रहा है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। संकुल प्राचार्य द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित अवधि को अनुपस्थिति मानकर मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। बी.ई.ओ बडौद द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिए गये पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए 22 कर्मचारियों पर कार्यवाही के प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर आगर-मालवा को प्रस्तुत किए थे। जिसमें 03 कर्मचारियों को निलंबित एवं 19 कर्मचारियों के दो-दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से कलेक्टर के आदेशानुसार रोकी गई थी। कलेक्टर द्वारा पुनः अवलोकन किया गया जिसमें से 04 अध्यापकों को दिये गये दण्‍ड को निरस्‍त किया गया। (घ) बी.ई.ओ. बडौद के आहरण व संवितरण अधिकारी            श्री अजीत कुमार वर्मा, व्याख्याता शास.क.उ.मा.वि आगर को प्रदत्त है तथा आहरण संवितरण अधिकारी के द्वारा अनुपस्थित कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवीन न्‍यायालय भवन का निर्माण

[विधि और विधायी कार्य]

142. ( क्र. 3016 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लहार जिला भिण्‍ड में नवीन न्‍यायालय भवन का निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि विभाग एवं माननीय विधि मंत्री जी को दिनांक 20.08.2015 को प्रेषित पत्र के संदर्भ में श्री आर.के. वाणी, सचिव, म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3651, 3758/21-ब (1)/2015 भोपाल, दिनांक 15 दिसम्‍बर 2015 से रजिस्‍ट्रार जनरल म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर को माननीय विधि मंत्री जी के निर्देशानुसार तत्‍काल समुचित कार्यवाही हेतु लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में दिनांक 15 दिसम्‍बर, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई एवं न्‍यायालय भवन हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई? भूमि का सर्वे एवं खसरा नम्‍बर सहित जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय उच्च न्यायालय ने पत्र दिनांक 14.12.2015 एवं 25.05.2016 द्वारा मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग को लहार जिला भिण्ड में 06 न्यायालय कक्षों वाले नवीन भवन निर्माण के मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग ने पत्र दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित मानचित्र इस विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए। उक्त मानचित्र इस विभाग द्वारा पत्र दिनांक 27.01.2017 से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गए। उच्च न्यायालय ने पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा अवगत कराया कि नवीन न्यायालय भवन के विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र के साथ सम्पूर्ण प्रस्ताव भूमि की जानकारी सहित तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को निर्देश दिए। कस्‍बा लहार में नवीन न्यायालय भवन हेतु सर्वे नं. 5710/1मिन1 रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

निर्देशों के विपरीत कर्मचारियों की नियुक्ति

[सहकारिता]

143. ( क्र. 3022 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भोपाल संभागांतर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक एवं विपणन सहकारी समितियों में माह अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक की गई नियुक्तियों को नियम/नीति के विरूद्ध मानकार शासन द्वारा कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो उक्‍त सहकारी समितियों से किन-किनकों, कब-कब हटाया गया? सूची सहित शासन के निर्देश की प्रति भी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन के निर्देशानुसार जिन कर्मचारियों को भोपाल संभागांतर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक एवं विपणन सहकारी समितियों से हटाया गया था उन्‍हें पुन: रख लिया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम प्रक्रिया के तहत? क्‍या शासन के निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) भोपाल संभाग अंतर्गत विदिशा जिले में पंजीयक सहकारी संस्‍थायें के पत्र क्रमांक 751 दिनांक 22.07.2016 द्वारा नियम विरूद्ध रखे गये कर्मचारियों को पद से पृथक करने के निर्देश दिये गये है। पृथक किये गये कर्मचारियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ख) जी हाँ, विदिशा जिले की विपणन सहकारी संस्‍था मर्यादित विदिशा में संस्‍था के प्रस्‍ताव पर आयुक्‍त सहकारिता की अनुमति प्राप्‍त कर रखा गया है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता।

परिशिष्ट - ''छियासी''

अयोग्‍य संचालकों को हटाया जाना

[सहकारिता]

144. ( क्र. 3023 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभागान्‍तर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक एवं विपणन सहकारी समितियों के संचालक मण्‍डल के सदस्‍यों पर मार्च 2015 की स्थिति में कितना-कितना सहकारी समितियों का ऋण तथा जिस संस्‍था के वह संचालक हैं, उस संस्‍था की कितनी अग्रिम राशि बकाया है, जो मार्च 2017 तक वसूल नहीं हुई है? अलग-अलग बतावें। (ख) क्‍या शासन द्वारा प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अयोग्‍य संचालकों को हटाया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक हटाया जायेगा तथा अभी तक नहीं हटाने के क्‍या कारण हैं और इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार है? उनके विरूद्ध क्‍या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।               (ख) संलग्न परिशिष्‍ट में उल्‍लेखित 03 संचालकों को धारित संचालक पद से हटाया गया है तथा 05 संचालकों के विरूद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्‍नांश में वर्णित कार्यवाही की आवश्‍यकता नहीं है।

परिशिष्ट - ''सतासी''

पुलिया का निर्माण

[लोक निर्माण]

145. ( क्र. 3053 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंदड से भीकनगांव निर्माणाधीन मार्ग के ग्राम खुडगावं से शकरगांव के मध्‍य खुडगांव नाल पर पुलिया निर्माण हेतु बार-बार किसानों द्वारा मांग किये जाने के उपरांत भी पुलिया निर्माण कार्य क्‍यों नहीं किया गया है? क्‍या उक्‍त प्रगतिरत् कार्य के साथ-साथ पुलिया निर्माण का कार्य भी पूर्ण करा लिया जायेगा? यदि हाँ, तो बतायें, नहीं तो कारण्‍ा दें।                 (ख) उक्‍त पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण करने के संबंध में विगत 3 वर्षों में प्रश्‍नकर्ता के प्राप्‍त पत्रों को कब-कब प्रस्‍तावित कर प्रश्‍न दिनांक तक तत्‍संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नकर्ता एवं किसानों की मांग के संदर्भ में उक्‍त पुलिया निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''अठासी''

प्‍याज खरीदी के संबंध में

[सहकारिता]

146. ( क्र. 3054 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 857 दिनांक 27 नवम्‍बर, 2017 (घ) एवं (ड.) के संदर्भ में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? तत्‍संबंध में जाँच प्रतिवेदनों सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न दिनांक तक की गई जाँच उपरांत किस-किस प्रकार की अनियमितताएं हुई, जिसके कारण राज्‍य शासन को कितनी राशि का नुकसान हुआ? तत्‍संबंध में कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी पाये गये? पदनाम सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा उक्‍त विसंगतियों को रोकने के लिए राज्‍य शासन ने क्‍या नीति-निर्देश जारी किए और क्‍या-क्‍या कदम उठाये गये? (घ) वर्ष 2016 में प्‍याज कितनी मात्रा में खरीदी गई एवं कितनी राशि खर्च हुई? प्‍याज कितनी मात्र में खराब हुई तथा कितनी मात्रा में प्‍याज नष्‍ट की गई? इससे राज्‍य शासन को कुल कितनी राशि का नुकसान हुआ? तत्‍संबंध में राशिवार जानकारी दें तथा प्‍याज के रख-रखाव एवं नष्‍ट किये जाने में कुल कितनी राशि खर्च की गई? राशिवार जानकारी दें?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2016-17 में प्‍याज खरीदी के संबंध में विपणन संघ स्‍तर पर प्राप्‍त शिकायतें/ज्ञापन खरीदी के दौरान मौखिक रूप से प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण यथासमय किया गया वर्ष 2017-18 में विपणन संघ स्‍तर पर प्राप्‍त प्‍याज खरीदी संबंधी शिकायतें/ज्ञापन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार, एम.पी. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्‍याज के भंडारण एवं निस्‍तारण में असावधानी बरतने, पर्याप्‍त एवं उचित रख-रखाव न रखने के कारण प्‍याज की गुणवत्‍ता प्रभावित होने से 7 जिला प्रबंधको/संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाकर विभागीय जाँच की कार्रवाई प्रचलन में एवं 46 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार, प्‍याज हेतु भावांतर योजना अन्‍तर्गत किसानों को लाभ दिये जाने एवं प्‍याज भंडारण प्रक्षेत्र विकसित किये जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

जिला शिक्षा केन्‍द्र द्वारा किराये पर वाहन लिए जाना

[स्कूल शिक्षा]

147. ( क्र. 3070 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र जबलपुर में वर्ष 2015 से 2017 के दौरान क्‍या प्राइवेट वाहन किराये पर लगाये गये थे? यदि हाँ, तो वाहन किराये पर लगाये जाने के नियम, नियमावली देवें? यह भी बतलावे कि किस-किस कार्य एवं कितनी अवधि के लिये वाहन किराये पर लिये गये? सक्षम अधिकारी का आदेश एवं वाहनों के पंजीयन नं. वाहन चालक का नाम एवं वाहन मालिक का नाम पता एवं उक्‍त प्रयोग में लिये गये वाहनों की गतिमाप पुस्तिका एवं वाहन का भुगतान देयक तथा भुगतान की गई राशि का विवरण एवं भुगतान प्रक्रिया उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या कार्यालय में शासकीय वाहन उपलब्‍ध होने एवं जिले में प्रोटोकाल शाखा में वाहन की उपलब्‍धता के बाद भी प्राईवेट वाहन नियम विरूद्ध लगाये गये? यदि हाँ, तो उपयोगिता एवं जिला प्रोटोकाल की वाहन अनुपलब्‍धता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्‍त प्रक्रिया में अनियमितता हुई है? यदि हाँ, तो संबंधितों के विरूद्ध किस प्रकार से कब तक आपराधिक/दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री की पदस्‍थापना जबलपुर संभाग अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग हेतु तथा मुख्‍यालय होने के कारण एवं कलेक्‍टर जिला जबलपुर को जिले की मॉनिटरिंग हेतु उपयोग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। लाग बुक/गतिमापक पुस्तिका पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। भुगतान जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। भुगतान प्रक्रिया मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के अनुमोदन उपरांत। (ख) डी.पी.सी. का वाहन शासकीय वाहन है जो कि प्रोटोकाल के अन्‍तर्गत भी उपयोग किया जाता है। जिले में शालाओं की मॉनिटरिंग एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु नियमानुसार समय-समय पर किराये के वाहन लगाये जाते है। अत: शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

 

प्राध्‍यापकों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

148. ( क्र. 3071 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय (पी.एस.एम.) एवं राज्‍य विज्ञान शिक्षा संस्‍थानों में पदस्‍थ पद विरूद्ध प्राध्‍यापक एवं सहायक प्राध्‍यापकों के विरूद्ध क्‍या कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है? यदि हाँ, तो चालानी कार्यवाही किन-किन पर चल रही है? क्‍या चालानी कार्यवाही के दौरान शासकीय सेवाओं को अनिवार्यत: निलंबित करने का प्रावधान है? चालानी कार्यवाही से बचने किस-किस ने माननीय न्‍यायालयों से जमानत पर रिहाई प्राप्‍त की है? सूची देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में दर्शित दोषियों को वही पदस्‍थ रहने से अभिलेख नष्‍ट करने एवं साक्ष्‍यों को डराने धमकाने का भय उत्‍पन्‍न करने की संभावना है? यदि हाँ, तो क्‍या संबंधितों की एफ.आई.आर. के बाद उन्‍हें तत्‍काल मूल पदस्‍थापना से हटाया जाना चाहिये था? क्‍या शासन उन्‍हें अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करेगा? (ग) क्‍या संबंधितों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही के बाद उन्‍हें कब तक निलंबित कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर (पी.एस.एम.) में कार्यरत् श्रीमती रेणु श्रीवास्‍तव, (प्राचार्य उ.मा.वि.), श्री आर.के. शर्मा (प्राचार्य उ.मा.वि.) एवं पूर्व में कार्यरत् श्री पी.डी. मिश्रा, के विरूद्ध थाना अजाक में अपराध क्रमांक 4/2016 धारा 3 (1) द एस.सी.एस.टी. एक्‍ट का प्रकरण दिनांक 29.08.2016 को पंजीबद्ध किया गया है। श्रीमती रेणु श्रीवास्‍तव, श्री आर.के. शर्मा एवं श्री पी.डी. मिश्रा, के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। मध्‍यप्रदेश सर्विसेस मैन्‍युअल की कंडिका-9 के प्रावधान अनुसार ''शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा, यदि शासकीय सेवक को भ्रष्‍टाचार या अन्‍य नैतिक पतन में अन्‍तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरूद्ध चालान प्रस्‍तुत किया गया हो''। यह प्रकरण अन्‍य श्रेणी का है। श्रीमती रेणु श्रीवास्‍तव, सहायक प्राध्‍यापक के शालीन व्‍यवहार न करने के अंशत: पुष्टि के आधार पर उनकी एक वेतन वृद्धि असंयची प्रभाव से रोकने की लघु शास्ति अधिरोपित की गई तथा दो अन्‍य श्री आर.के. शर्मा एवं पी.डी. मिश्रा सहित संस्‍थान के समस्‍त लोकसेवकों के लिए प्रदत्‍त कार्य/प्रभार का पूर्ण निष्‍ठा से निर्वहन करने एवं आपसी सामंजस्‍य के साथ संस्‍थान के विकास में कार्य करने संबंधी पत्र जारी किया गया। श्रीमती रेणु श्रीवास्‍तव, श्री आर.के. शर्मा एवं श्री पी.डी. मिश्रा ने माननीय उच्‍च न्‍यायालय से अग्रिम जमानत ली है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                   (ग) श्री आर.के. शर्मा एवं श्री पी.डी. मिश्रा द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय से स्‍थगन प्राप्‍त किया गया है। श्रीमती रेणु श्रीवास्‍तव के न्‍यायालयीन प्रकरण एम.सी.आर.सी.-4200-2017 निर्णय दिनांक 13.11.2017 में श्री आर.के. शर्मा एवं श्री पी.डी. मिश्रा के प्रकरण क्रमांक-एम.सी.आर.सी. 6206/2017 में संबद्ध कर सुनवाई में लिया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राज्‍य पोषित योजनांतर्गत मल्चिंग फिल्‍म लगाई जाना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

149. ( क्र. 3097 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में राज्‍य उद्यानिकी मिशन योजना एवं राज्‍य पोषित योजनांतर्गत मल्चिंग फिल्‍म लगाये जाने के क्‍या प्रावधान थे? इस योजना में मंडला जिलांतर्गत उक्‍त वर्षों में कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्‍यात्‍मक ब्‍यौरा देवें? (ख) क्‍या विभाग द्वारा प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत उद्यानिकी मिशन योजना एवं राज्‍य पो‍षित योजना अंतर्गत मल्चिंग फिल्‍म लगाने के लिए एम.पी. एग्रो. या संबंधित कंपनी को अनुदान राशि का भुगतान किया है? यदि हाँ, तो वर्षवार सूची उपलब्‍ध करावें? (ग) राज्‍य उद्यानिकी मिशन योजना एवं राज्‍य पोषित योजनांतर्गत हितग्राहियों को किस प्रकार से लाभांवित किया गया है तथा किस-किस कंपनी से सामग्री क्रय की गई है? सामग्री का प्रकार तथा उसकी वास्‍तविक कीमत क्‍या है? हितग्राहियों को शुल्‍क मुक्ति पश्‍चात कितने में प्रदाय की गयी है? संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें।

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन योजना में लागत मापदण्‍ड रूपये 32,000/- प्रति हेक्‍टेयर के मान से अधिकतम 02 हेक्‍टेयर तक के लिये लागत का 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। प्रश्‍नाधीन अवधि में केवल वर्ष 2017-18 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत मण्‍डला जिले के विधानसभा क्षेत्र मण्‍डला में 04 हितग्राहियों ने योजना का लाभ लिया है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार 04 हितग्राहियों के 6.6 हेक्‍टेयर में भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदित है। हितग्राही द्वारा स्‍वयं अपनी पसंद की कंपनी से प्‍लास्टिक मल्‍च फिल्‍म क्रय करने के उपरांत जिला कार्यालय में बिल प्रस्‍तुत करने पर उत्‍तरांश (क) अनुसार हितग्राही को अनुदान देने का प्रावधान है। विभाग द्वारा सामग्री क्रय नहीं की गई है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिला शिक्षा केन्‍द्र में प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय

[स्कूल शिक्षा]

150. ( क्र. 3104 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्‍द्र मण्‍डला को सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी व्‍यय हुई? स्‍टेशनरी सामग्री की खरीदी, मुद्रण कार्य एवं प्रचार-प्रसार में कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? विकासखण्‍डवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में जिला क्रय समिति के अनुमोदन से कार्यवाही की गई या नहीं? यदि हाँ, तो जिला क्रय समिति का स्‍वरूप और अनुमोदन की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। क्‍या क्रय समिति में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो, जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? शासनादेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि विकासखण्‍ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्‍ड क्षेत्र समन्‍वयकों को प्रदाय की गई है? मॉनिटरिंग हेतु उपयोग किये गये वाहनों में किराये की कितनी राशि व्‍यय हुई है? वाहन मालिक का नाम, वाहन का प्रकार, परिवहन विभाग का पंजीयन क्रमांक बतावें। (घ) क्‍या शासन द्वारा पूर्व में इसकी जाँच कराई है एवं पाई गई अनियमितता में दोषियों पर कार्यवाही हुई? यदि नहीं, हुई तो क्‍यों नहीं? की जावेगी तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 पर है। जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 में सम्मिलित है।                        (घ) जिला परियोजना समन्‍वयक जिला मण्‍डला के संबंध में प्राप्‍त शिकायत पर समुचित कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु कलेक्‍टर जिला मण्‍डला को दिनांक 09.02.2018 द्वारा लिखा गया। जाँच प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बाउण्‍ड्रीवॉल विहीन शालाओं में बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

151. ( क्र. 3112 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से हाई स्‍कूल एवं हायर सेकण्‍डरी स्‍कूल बाउण्‍ड्रीवॉल विहीन है? उपरोक्‍त बाउण्‍ड्रीवॉल विहीन शालाओं में बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कब तक कराया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बाउण्ड्रीवॉल विहीन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। बाउण्ड्रीवॉल विहीन शालाओं की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''नवासी''

सहकारी गृह निर्माण समितियों में भू-खण्‍ड आवंटन

[सहकारिता]

152. ( क्र. 3113 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर स्थित प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सह. समिति मर्या. में कितने सदस्‍य है? प्राथमिकता के अनुसार कितने सदस्‍यों को भू-खण्‍ड आवंटित कर दिये गये है? कितने सदस्‍यों को अब तक भू-खण्‍ड आवंटित नहीं किये गये? नाम सहित बतायें। (ख) उपरोक्‍त प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सह. समिति मर्या. जबलपुर में विगत 5 वर्षों में किन-किन सदस्‍यों को कितनी वर्ग फि‍ट के भू-खण्‍ड किस के द्वारा आवंटित/रजिस्‍ट्री किये गये? उपरोक्‍त प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सह. समिति एवं शास. शिक्षक कर्म. गृह निर्माण सह. समिति जबलपुर की विगत 5 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति दें। यदि उक्‍त अवधि का ऑडिट नहीं हुआ है? तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? उन पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) ऑडिट टीप वर्ष 2016-17 के अनुसार 500 सदस्‍य। 256 सदस्‍यों को। रिट पिटीशन क्रमांक 3981/2004 के संदर्भ में संस्‍था के अभिलेख माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर की अभिरक्षा में होने से सदस्‍यों को भूखंड आवंटित किये जाने की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) संस्‍था द्वारा विगत 05 वर्षों में किसी भी सदस्‍य को भू-खण्‍ड का आवंटन/रजिस्‍ट्री नहीं की गई है। उभय संस्‍था की विगत 05 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।

कृषि उपकरणों पर अनुदान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

153. ( क्र. 3132 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितना अनुदान कृषि उपकरणों पर किसानों को दिया गया? कुल राशि सहित बतावें। (ख) अनुदान प्राप्‍त हितग्राहियों के वर्षवार हितग्राहियों की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यह अनुदान किन-किन योजनाओं के तहत दिया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) से क्या कृषि यंत्र किसानों को नियमानुसार दिये गये हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।                (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जी हाँ, किसानों को कृषि यंत्र नियमानुसार दिये गये हैं।

विधिक सहायता के प्रकरण

[विधि और विधायी कार्य]

154. ( क्र. 3172 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में विधिक सहायता के कितने प्रकरणों में वर्ष २०१७ एवं फरवरी २०१८ तक लोगों को सहायता प्रदान की? तहसीलवार, न्‍यायालयवार जानकारी दी जावे। (ख) जौरा तहसील स्‍तर पर स्‍थापित मजिस्‍ट्रेट न्‍यायालय में उक्‍त समय में अभियुक्‍तों को कितने प्रकरणों में अधिवक्‍ता नियुक्‍त कर कितनी सहायता राशि प्रदान की गई? प्रकरणों की संख्‍या, सहायता राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) विधिक सहायता के प्रकरणों में कितने अनुसूचित जाति/ अनुस‍ूचित जनजाति तथा महिलायें एवं बालकों को सहायता राशि प्रदान की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मुरैना जिले में वर्ष 2017 एवं फरवरी 2018 तक 124 लोगों को विधिक सहायता प्रदान की गई। तहसील न्‍यायालयवार जानकारी निम्‍नानुसार है:-

क्र.

न्‍यायालय का नाम

विधिक सहायता

  1.  

मुरैना

92

  1.  

अम्‍बाह

08

  1.  

जौरा

04

  1.  

सबलगढ़

20

  1.  

कुल व्‍यक्ति

124

(ख) उक्‍त समय में जौरा तहसील स्‍तर पर स्‍थापित मजिस्‍ट्रेट न्‍यायालय में 4 प्रकरणों में अभियुक्‍तों की ओर से अधिवक्‍ता नियुक्‍त कर 2080/- रूपये सहायता राशि का अभिभाषकों को भुगतान किया। (ग) वर्ष 2017 एवं फरवरी 2018 तक मुरैना जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं एवं बालकों के विधिक सहायता के प्रकरणों में निम्‍नानुसार स‍हायता राशि प्रदान की गई:-

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

महिलाओं

बालक

22,197/-

4,081/-

12,172/-

6,427/-


मुरैना जिले में बीहड़ कटाव

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

155. ( क्र. 3174 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सुमावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बघपुरा, गढ़ी जखौना, रामपुर बीहड़ कटाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्‍त होने की कगार पर है वस्‍तु स्थिति की वर्तमान जानकारी में जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या लम्‍बे अन्‍तराल से चल रही इस समस्‍या के समाधान हेतु शासन, प्रशासन स्‍तर पर अभी कोई कार्यवाही, कार्ययोजना नहीं बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्‍यों? कब तक शासन कार्ययोजना बनायेगा? (ग) क्‍या अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस कटाव की जानकारी शासन स्‍तर पर कई बार प्रस्‍तुत की गई है? शासन उन गांवों को सुरक्षित रखने की दिशा में क्‍या ठोस कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। सुमावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गढ़ी जखौना एवं इसी ग्राम के अन्‍य मजरे ग्राम बघपुरा रामपुर बीहड़ कटाव की चपेट में है। इन ग्रामों का बीहड़ी रकवा 604.5 हेक्‍टेयर है। (ख) म.प्र. शासन, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा मुरैना, श्‍योपुर एवं भिंड जिले के लगभग 68,800 हेक्‍टेयर बीहड़ क्षेत्र के विकास के लिये राशि रू. 1200.00 करोड़ की योजना स्‍वीकृत हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई है, स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) राजमाता कृषि विश्व विद्यालय ग्‍वालियर के द्वारा बीहड़ भूमि को उपजाउ बनाने के संबंध में अनुसंधान किया गया है। उत्‍तरांश (ख) अनुसार चंबल संभाग के जिलों मुरैना, श्‍योपुर एवं भिंड में बीहड़ सुधार हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्‍तावित योजना की स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

156. ( क्र. 3176 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरगोन जिले में खरीफ 2016 में कितनी प्रीमियम कितने किसानों से ली गई। किसान संख्या प्रीमियम राशि की जानकारी तहसीलवार जिलेवार देवें? (ख) इन जिलों में कितने किसान को कितने बीमा क्लेम मिले? किसान संख्या, क्लेम राशि, रकबा सहित तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) जिन बीमा कंपनियों में उपरोक्तानुसार फसल बीमा किया गया, उनके द्वारा दोनों जिलों के प्रीमियम जमा करने सम्बंधी राज्य शासन को दिए पत्र की छायाप्रति देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 मौसम में खरगोन जिले में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त उपज के आंकडों के आधार पर खरगोन जिले के किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित फसल हेतु उपज में कोई भी कमी नहीं पायी गयी है, अत: कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''नब्बे''

आदान विक्रेताओं की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

157. ( क्र. 3177 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के जिला खरगोन में कितने कृषि आदान विक्रेता हैं? (खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के लायसेंस प्राप्त डीलर) (ख) म.प्र. के जिला खरगोन में पिछले दो वर्षों में कुल कितने कृषि आदान विक्रेताओं को एकवर्षीय DAESI (Diploma in Agriculture Extension Service for input Dealer) प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं? (ग) म.प्र. में अगले साल में अधिकतम कितने विक्रेताओं को DAESI (Diploma in Agriculture Extension Service for input Dealer) कोर्स करवाये जाने की योजना एवं व्यवस्था है? (घ) म.प्र. में किस-किस जिले में DAESI कोर्स के लिये N.T.I. और Facilitator की नियुक्ति की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) म.प्र. के जिला खरगोन में कृषि आदान विक्रेता लाइसेंस प्राप्‍त डीलर खाद के 504, बीज के 1228 एवं कीटनाशक दवाइयों के 721 डीलर हैं। (ख) कुल 40 कृषि आदान विक्रेताओं को एक वर्षीय DAESI (Diploma in Agriculture extension Service for input Dealer) कोर्स प्रशिक्षण दिया गया है। मैनेज हैदराबाद द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाना है। (ग) वर्ष 2017-18 में 23 बैच के संचालन की अनुमति जारी की गई है जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है वर्ष 2018-19 हेतु जिलों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''इक्यानवे''

कटनी जिले में फसलों का उत्पादन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

158. ( क्र. 3180 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-190 दिनांक-17/07/2017 के प्रश्नांश '''' का उत्तर ''सामान्य प्रशासन विभाग से योजना के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है'' दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-11-03/2016/1/9 दिनांक-04/02/2016 आत्मा परियोजना के संबंध में नहीं है और क्या इस शासनादेश के अधीन आत्मा परियोजना की समीक्षा एवं मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है तथा प्रश्न का दिया गया उत्तर किस प्रकार सही है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक-2621 दिनांक 04/12/2017 के प्रश्नांश (घ) एवं (ड.) का उत्तर ''विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है'' दिया गया था? यदि हाँ, तो दिये गये निर्देश किन शासकीय सेवकों द्वारा कब दिये गये और प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? (ग) क्या किसी विभागीय जानकारी में कटनी जिले में वर्षवार-1109 मैट्रिक टन फूल, 54587 मैट्रिक टन फल एवं 76396 मैट्रिक टन सब्जी का उत्पादन बताया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त आंकड़े किस आधार पर कहाँ से प्राप्त किये गये और यह उपज किन ग्रामों एवं विकासखण्डों में, किस अवधि में उत्पादित हुई? प्रजातिवार, फसलवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत इन उत्पादों के विक्रय, भण्डारण एवं प्रसंस्करण के लिये विगत तीन वर्षों में कटनी जिले में क्या कोई प्रयास एवं कार्यवाही की गई और क्या परिणाम प्राप्त हुये? पूर्ण विवरण पृथक-पृथक बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में तृतीय पक्ष मूल्‍यांकन के निर्देश दिये गये हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्‍चर एक्‍सटेंशन ''आत्‍मा'' योजना केन्‍द्र प्रवर्तित योजना है। योजना के मार्गदर्शी निर्देशों में तृतीय पक्ष मूल्‍यांकन का प्रावधान है। अत: पृथक से मूल्‍यांकन करने की आवश्‍यकता नहीं है। कटनी जिले में वर्ष 2014-15 में आयोजित/गतिविधियों का तृतीय पक्ष मूल्‍यांकन नाबार्ड, कंसल्‍टेंसी सविर्सेस प्रायवेट लिमिटेड से कराया गया है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार।

विभागीय कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

159. ( क्र. 3181 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-2621 दिनांक 04/12/2017 के अनुसार क्‍या जाँच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, यदि हाँ, तो विवरण बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-191 दिनांक 17/07/2017 के उत्तरानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का प्रतिवेदन क्या है और वर्ष 2015-16 में गठित जाँचदल द्वारा जाँच कार्यवाही में विलंब करने के क्या कारण रहे? (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1770 दिनांक 24/02/2016 एवं प्रश्न क्रमाक 1815 दिनांक 22/07/2016 के उत्तरानुसार प्रचलित जाँच कार्यवाही क्या प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो विवरण बतायें, यदि नहीं, तो क्यों? प्रकरणवार कारण बतायें।               (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभागीय जाँच कार्यवाहियों में जानबुझकर विलंब करने एवं इन्हें लंबित रखने पर क्या इसका संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 191 दिनांक 17/07/2017 के उत्‍तरानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) बहोरीबंद, जिला कटनी का जाँच प्रतिवेदन कलेक्‍टर, जिला कटनी के माध्‍यम से वित्‍तीय वर्ष 2015-16 में ही प्राप्‍त हुआ है। उक्‍त जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 1770 दिनांक 24/02/2016 एवं प्रश्‍न क्रमांक 1815 दिनांक 22/07/2016 के उत्‍तरानुसार प्रचलित सभी जाँच कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण नहीं हुई है। प्रकरणवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) से (ग) के अनुसार विभागीय जाँच के प्रकरणों का स्‍वरूप अत्‍यधिक विस्‍तृत एवं विस्‍तीर्ण होने से कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

डी.बी.टी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

160. ( क्र. 3183 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डी.बी.टी योजना क्या है और यह कब से लागू की गई है वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में क्या-क्या कार्य किये गये हैं तथा उज्जैन संभाग में इस योजना के अंतर्गत         क्या-क्या कार्य किये गये हैं? (ख) क्या 2015 से लागू इस योजना को वर्तमान में बंद कर दिया गया है, उसका क्या कारण रहा है? (ग) क्या इस योजना को बंद करने का प्रथम दृष्ट्या कारण अनियमित भुगतान रहा है और यदि यह कारण रहा है तो इस संदर्भ में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किये गये? क्या इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) डी.बी.टी. योजना नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता, अपितु यह कृषकों को सम्‍पूर्ण प्रदेश में विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत वस्‍तु/ नगद के रूप में भुगतान की प्रक्रिया है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों में शौचालय व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

161. ( क्र. 3184 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे शासकीय एवं निजी विद्यालय है, जहाँ अभी तक पीने के पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है? (ख) क्या ऐसे भी विद्यालय हैं कि जहाँ अभी तक विद्यालय, में पानी की व्यवस्था स्वयं की नहीं है, ऐसे विद्यालय में पानी की पूर्ति किस माध्यम से की जा रही है? (ग) क्‍या विद्यालयों में शौचालय है और यदि है तो उन शौचालयों में पानी के अभाव में कैसे कार्य किया जा रहा है? ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा उनके लिये शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 01 शासकीय प्राथमिक विद्यालय दोतरडी में वर्ष 2015-16 में स्वीकृत शौचालय भूमि अभाव के कारण नहीं बनने से शौचालय उपलब्ध नहीं है। शेष सभी शासकीय/अशासकीय, विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। (ख) ऐसे विद्यालय जिनके स्वयं के पेयजल स्त्रोत नहीं है उन विद्यालयों में परिसर के पास स्थित जल स्त्रोतों के माध्यम से पानी की पूर्ति की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट में समाहित है। (ग) बड़नगर विधानसभा अन्तर्गत प्रा.वि.दोतरडी में शौचालय भूमि अनुउपलब्धता के कारण स्वीकृत राशि वापस की गई। शेष समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में शौचालय उपलब्ध है एवं उनमें पानी की व्यवस्था पानी की टंकी बाल्टी के माध्यम से शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समितियों को खाद का आवंटन

[सहकारिता]

162. ( क्र. 3186 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संध मर्या. द्वारा वर्ष 2013 से आज दिनांक तक बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना खाद का वितरण किया गया है? (ख) उपरोक्त खाद का कौन-कौन सी समितियों के द्वारा कितना-कितना वितरण किया गया? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में खाद वितरण की जानकारी पिछले 3 वर्षों की समितिवार उपलब्ध करावें।

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र दो अनुसार है

परिशिष्ट - ''बानवे''

मॉडल स्कूलों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

163. ( क्र. 3189 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में शासन द्वारा मॉडल स्कूल प्रारम्भ करने का क्या उद्देश्य था एवं उस हेतु         क्या-क्या नियम शर्ते लागू कि गई थी? (ख) मंदसौर जिले में किन-किन स्थानों पर मॉडल स्कू‍ल संचालित हैं? (ग) मॉडल स्कूल एवं सामान्य स्कूल में क्या‍ अंतर हैं? (घ) दोनों स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती एवं शिक्षकों कि नियुक्तियों में कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन जिले में गरोठ एवं भानपुरा में शासकीय मॉडल स्कूल संचालित हैं। (ग) एवं                (घ) मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा से तथा कक्षा 11वीं में चयन मेरिट सूची से न्यूनतम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का होता है। जबकि सामान्य स्कूलों में सभी को प्रवेश दिया जाता है। मॉडल स्कूल में शिक्षकों का चयन विभाग में कार्यरत शिक्षकों में से चयन परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों का पदांकन किया जाता है। सामान्‍य स्‍कूलों में शिक्षकों की पदस्‍थापना प्रशासकीय व्‍यवस्‍था के तहत की जाती है।

संविदा लिपिक एवं कम्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण

[सहकारिता]

164. ( क्र. 3190 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की समस्त जिला सहकारी बैंकों में वर्तमान में कुल कितने संविदा लिपिक एवं कम्यू‍टर ऑपरेटर कार्य‍रत हैं। (ख) म.प्र. की समस्त जिला सहकारी बैंको में इतने संविदा लिपिक एवं कम्यूटर ऑपरेटर कई वर्षों से कार्यरत हैं तो आपने इनके लिए नियमितीकरण या संविलियन के लिए क्या नीति बनाई हैं? (ग) विभाग द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में WP-20693/2016 में 4782 पद रिक्त बताये गये हैं और अपेक्स बैंक द्वारा सीधी भर्ती से 1634 पदो के लिए की वेकेन्सी निकाली गई, जबकि इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी इन कर्मचारियों का नियमितीकरण या संविलियन क्यों नहीं किया? (घ) म.प्र. की समस्त जिला सहकारी बैंकों में कई वर्षों से कार्य‍रत संविदा लिपिक एवं कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर अनुभव एवं समस्त योग्यताएं व दक्षताएं धारित हैं फिर भी अभी तक इनका नियमितीकरण या संविलियन क्यों नहीं किया गया?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रदेश की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में वर्तमान में कुल 624 संविदा आधार पर लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर/आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। (ख) जी नहीं, कोई नीति नहीं बनाई गई। (ग) जी हाँ रिक्त पदों की जानकारी दी गई है, परन्तु कर्मचारी सेवानियम के प्रावधान अनुसार लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद सीधी भर्ती के होने तथा सीधी भर्ती के पद आईबीपीएस मुम्बई के माध्यम से लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती किये जाने के कारण उत्तरांश '' में उल्लेखित कर्मचारियों का नियमितीकरण/संविलियन संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

असवैधानिक आदेशो में लिप्तो पर कर्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

165. ( क्र. 3193 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय प्राथमिक विद्यालय मानसिंह का पुरा संकुल मुरैना गाओ में विद्यालय कब दर्ज किया गया है और छात्र संख्या के आधार पर कितने शिक्षक शिक्षकाएं पदस्थ किये जा सकते हैं? (ख) क्या छात्र संख्या के अनुपात से स्कूल में तीन शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद भी एक ओर शिक्षक को बहाल कर विद्यालय में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क), (ख) में वर्णित कृत्य विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है? यदि हाँ, तो क्‍या उपरोक्त प्रकरण की जाँच कर असंवैधानिक कार्यवाही में लिप्त बाबुओं और अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विकासखण्ड मुरैना अंतर्गत संकुल शा. हाईस्कूल मुरैना गांव के अधीन शासकीय प्राथमिक विद्यालय मानसिंह का पुरा वर्ष 1998 में खोला गया। विद्यालय में छात्र संख्या 68 होने से छात्र संख्या अनुपात में तीन शिक्षकों को पदस्थ किए जाने का प्रावधान है। (ख) शा. प्राथमिक विद्यालय मानसिंह का पुरा में तत्समय 02 सहायक अध्यापक पदस्थ थे, उक्त विद्यालय में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया द्वारा 01 सहायक अध्यापक की पदस्थापना होने से छात्र संख्या अनुपात में अतिरिक्त पदस्थ सहायक अध्यापिका श्रीमती आशा शर्मा की अन्यत्र पदस्थापना की गई। संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तिरानवे''

गोटेगांव से झौंतेश्‍वर से कुण्डा सी.सी. सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

166. ( क्र. 3196 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 27.11.2017 के अतारांकित प्रश्‍न क्रमाक 431 की जानकारी अनुसार गोटेगांव से झौंतेश्‍वर से कुण्डा सी.सी. सड़क का निर्माण समय-सीमा में एवं नियमानुसार किया जाना बताया गया है? जिसका निर्माण पूर्ण किये जाने की समय-सीमा दिनांक 09.12.2017 है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्‍या उक्त सड़क का निर्माण समय-सीमा पूर्ण होने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण नहीं हो पाया है? सड़क निर्माण में नियमानुसार जो रेत लगाई जानी थी वह नहीं लगी उसके स्थान पर पूरी सड़क के निर्माण में मिट्टी युक्त रेत का उपयोग किया गया है। सड़क की जो मोटाई आपके प्राक्कलन में दर्शाई गई है उसके अनुसार भी कार्य नहीं किया गया, कहीं सड़क की मोटाई कम है तो कहीं ज्यादा। नाली निर्माण में भी कहीं गहराई कम है, कही चौड़ाई कम है एवं नाली को ढका नहीं गया है? (ग) क्या उक्त सड़क की जाँच उच्च अधिकारियों के द्वारा करवायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं नियमित परीक्षण किया जाकर मानक गुणवत्‍ता की रेत का उपयोग किया गया है। प्राक्‍कलन में प्रावधान अनुसार 25 से.मी. मोटाई की सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नाली का निर्माण कार्य आबादी क्षेत्र में स्‍थल आवश्‍यकता अनुरूप गहराई एवं चौड़ाई में कराया जाकर आवश्‍यकता अनुरूप ढका जा रहा है। (ग) निर्माण कार्य का नियमित परीक्षण किया जाकर गुणवत्‍तापूर्ण कार्य किया है। अत: पुन: जाँच की आवश्‍यकता नहीं है।

किसानों को दिये गये ऋण

[सहकारिता]

167. ( क्र. 3211 ) श्री संजय उइके : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सहकारी समिति मोहगांव/मढ़ई में कृषकों को विभिन्‍न योजनाओं में ऋण दिया गया है?  (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कृषकों को किस-किस योजनाओं/मदों में कितना-कितना ऋण कब-कब दिया गया? सूची उपलब्‍ध करावें एवं कितने कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड में किस-किस प्रयोजनों हेतु कितना-कितना ऋण कब-कब स्‍वीकृत किया गया?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समितियों के कृषकों को किसान क्रेडिट योजनांतर्गत अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौरानवे''

केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार से विभिन्‍न योजनाओं में प्राप्‍त राशि

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

168. ( क्र. 3212 ) श्री संजय उइके : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग को केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार से विभिन्‍न योजनाओं में राशि प्राप्‍त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में कब-कब प्राप्‍त हुई थीं एवं जिलेवार किन-किन योजनाओं में             कितना-कितना व्‍यय किया गया? मदवार, योजनावार, मांग संख्‍यावार जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं बालाघाट जिले में व्‍यय हुई राशि की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्‍ध कराए?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ, ब एवं स अनुसार है।

अनियमितता की जाँच एवं कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

169. ( क्र. 3215 ) श्री मधु भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग जिला बालाघाट में मण्‍डी निधि या अन्‍य समस्‍त प्रकार के मदों से अप्रैल 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्‍त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्‍डवार विधानसभावार एवं दिनांकवार पूर्ण ब्‍यौरा देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं? कितने अपूर्ण हैं? उक्‍त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस कार्य एजेंसी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस दिनांक को चेक/ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया वर्षवार कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्‍यौरा देवें वर्णित कार्यों में से            कौन-कौन से कार्य हैं, जिनके पूर्ण किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्‍यौरा देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्यों में से जिला बालाघाट के किन-किन जनप्रतिनिधियों तथा अन्‍य माध्‍यमों से किस-किस के द्वारा किस-किस दिनांक को कौन सा कार्य किये जाने हेतु अनुशंसा प्राप्‍त हुई तथा कहाँ-कहाँ निर्माण कार्य कराये गये? विकासखण्‍डवार, विधानसभावार जानकारी देवें। (घ) क्‍या जिले में सिर्फ बालाघाट विधान सभा को छोड़कर अन्‍य विधान सभा क्षेत्रों में निर्माण कार्य अपेक्षाकृत कम मात्रा में कराये गये हैं, क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के तहत मंडी बोर्ड द्वारा जिला बालाघाट में अप्रैल 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कराये तथा कराये जा रहे कार्यों का राशिवार, मदवार, कार्य एजेंसीवार, विकासखण्‍डवार, विधानसभावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कराये तथा कराये जा रहे कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण (प्रगतिरत), एजेंसी को भुगतान की गयी राशि, आर.टी.जी.एस. हेतु चेक क्र./दिनांक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रगतिरत/निर्माणाधीन कार्यों हेतु प्रावधानित अनुसार चल देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, किसी भी निर्माण कार्य में अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार में कराये तथा कराये जा रहे कार्य मान. मंत्री जी, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देश संदर्भ में मण्‍डी बोर्ड संचालक मण्‍डल द्वारा लिये गये निर्णय तथा मान. मुख्‍यमंत्री जी के निर्देश एवं घोषणा के तहत कराये तथा कराये जा रहे हैं, जिनकी विकासखण्‍डवार तथा विधानसभावार उल्‍लेखित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) उपरोक्‍त निर्माण कार्य आवश्‍यकता के आधार पर बोर्ड निधि में राशि की उपलब्‍धता के तहत मण्‍डी बोर्ड के संचालक मण्‍डल के निर्णय अनुसार स्‍वीकृत किये गये हैं।

अध्‍यापकों/शिक्षकों के पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

170. ( क्र. 3217 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) बालाघाट जिले में सहायक अध्‍यापक, अध्‍यापक एवं वरिष्‍ठ अध्‍यापक सहित सहायक शिक्षक, उच्‍च श्रेणी शिक्षक एवं व्‍याख्‍याता के कौन-कौन सी शालाओं में कितने-कितने पद रिक्‍त है तथा कौन-कौन से शालाओं में कितने पद भरे हैं संवर्गवार जानकारी दें। शालावार विकास ख्‍ंण्‍डवार, जानकारी प्रदान करें? (ख) क्‍या 10 बच्‍चों से कम दर्ज संख्‍या वाली शालाओं को बंद किया जा रहा है, क्‍यों? जबकि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत प्रत्‍येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक शाला तथा प्रत्‍येक 3 किलोमीटर पर माध्‍यमिक शाला अनिवार्य रूप से होना आवश्‍यक है? (ग) क्‍या शासन प्रशासन तौर पर विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा रिक्‍त पदों पर पूर्ति हेतु विगत 10 वर्षों में कई बार घोषणा के बाद की उक्‍त घोषणाओं पर अमल क्‍यों नहीं किया गया? कब तक रिक्‍त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जावेगी? यह भी बतावें कि कितने शाला में भृत्‍य के पद भरे है कितने रिक्‍त है? कब तक भर्ती की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।    (ख) जी नहीं। विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-44/4/2013/20-2/8566 भोपाल दिनांक 12.09.2013 के अनुसार कम नामाकन वाली शालाओं में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही करने का प्रावधान है।              (ग) वर्ष 2013-14 में सीधी भर्ती अन्तर्गत लगभग 42088 रिक्त पदों की पूर्ति की गई है वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति के लिये पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बालाघाट जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत शालाओं में 222 भृत्य के पद भरे है तथा 07 पद रिक्त है। उक्त रिक्त पदों में से 02 पद बैकलॉग के है जिन पर संचालनालय से नियुक्ति आदेश जारी किये है लेकिन संबंधितों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण रिक्त है। शेष 05 पद निःशक्त व्यक्ति हेतु आरक्षित है, जिनकी भर्ती हेतु कार्यवाही की जा रही है। भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निलंबन आदेश निरस्‍त करने

[स्कूल शिक्षा]

171. ( क्र. 3221 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ अध्‍यापक संवर्ग के प्रशासकीय अधिकारी नहीं होने पर तथा निलंबन करने का अधिकारी नहीं होने पर भी दिनांक 11/02/2016 को श्री सुभाषचंद्र शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा को निलंबित करने का दोषी होने तथा अपीलीय अधिकारी कलेक्‍टर राजगढ़ से नियम विरूद्ध अनुमोदन लेने के लिये दोषी होने पर कार्यवाही की जायेगी? (ख) शिकायत के समस्‍त प्रपत्रों का विभागीय सत्‍यापन होने पर षड़यंत्र पूर्वक दिनांक 11/02/2016 को निलंबित किया गया था, आरोप पत्र भी प्रशासकीय विभाग नगरीय निकाय द्वारा जारी नहीं किये गये तथा 45 दिवस के पश्‍चात निलंबन अ‍वधि भी नहीं बढ़ाने पर निलंबन आदेश प्रतिसंहत होने पर संस्‍था में प्रदान की गई, उपस्थिति दिनांक 29/03/2016 को मान्‍य नहीं करने का दोषी होने पर दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी तथा संस्‍था में प्रदान की गई उपस्थिति मान्‍य की जावेगी? स्‍पष्‍ट करें?                  (ग) श्री सुभाषचंद्र अध्‍यापक एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्‍यापक को निलंबन के 6 माह तक जीवन निर्वाह भत्‍ता प्रदान नहीं करते हुये मूलभूत नियम 53 का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन करते हुये मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने का जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ स्‍पष्‍ट दोषी हैं जबकि संस्‍था प्राचार्य द्वारा अनेकों बार मार्गदर्शन मांगने पर भी मार्गदर्शन नहीं देने के लिए स्‍पष्‍ट दोषी होने पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा श्री सुभाषचंद्र शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा की जाँच स्‍पेशल टॉस्‍क फोर्स पुलिस भोपाल म.प्र. की जाँच रिपोर्ट में निर्दोष होने पर निलंबन आदेश निरस्‍त किया जायेगा तथा प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) के स्‍पष्‍ट दोषी होने पर जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को क्‍या तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी घोषित है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन आदेश जारी किया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) श्री सुभाष शर्मा अध्यापक शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. सांरगपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर के पत्र क्र./2015/1445 शाजापुर दिनांक 19/6/2015 द्वारा कलेक्टर राजगढ़ को कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने एवं तत्कालीन नियोक्ता द्वारा श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा को शासन के निर्देशों की उपेक्षा कर नियुक्ति प्रदान किये जाने को निरस्त करते हुये संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लिखा गया था। उक्त पत्र के क्रम में श्री सुभाष शर्मा (निलंबित) अध्यापक शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर को पत्र क्रमांक/शिकायत/शिक्षा/2015/2022-23 राजगढ़ दिनांक 31/7/2015 पत्र क्रमांक/शिकायत/विभा. जाँच/2015/3396-97 राजगढ़ दिनांक 27/11/2015 एवं श्रीमती सुषमा शर्मा (निलंबित) सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. सांरगपुर को पत्र क्रमांक/शिकायत शिक्षा/2015/2021-22 राजगढ़ दिनांक 31/7/2015 पत्र क्र./शिकायत/विभा. जाँच/2015/3398-99 राजगढ़ दिनांक 27/11/2015 अपने पक्ष में जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। प्राप्त जवाब संतोषप्रद न होने के कारण कलेक्टर राजगढ़ द्वारा श्री सुभाष शर्मा, अध्यापक शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर को पत्र क्र./शि.का./2016/540-41 राजगढ़ दिनांक 11/2/2016 एवं श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. सांरगपुर को पत्र क्र./शि.का./2016/542-43 राजगढ़ दिनांक 11/2/2016 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय जाँच संस्थित की गई है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 17 सितम्बर, 2008 में अध्यापक संवर्ग के लिये जिला शिक्षा अधिकारी को अनुशासनात्मक अधिकारी बनाया गया है। इस तारतम्य में श्री सुभाष शर्मा, अध्यापक शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर एवं श्रीमती सुषमा शर्मा, सहायक अध्यापक, शा.क.उ.मा.वि. सांरगपुर को निलंबन के 45 दिवस के पूर्व ही दिनांक 18/3/2016 को आरोप पत्र जारी कर दिये गये थे। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 8 अनुसार है। (ग) जीवन निर्वाह भत्ते का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। (घ) कलेक्टर राजगढ़ को प्रकरण की जाँच कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

शिकायत की उच्‍च स्‍तरीय जाँच

[स्कूल शिक्षा]

172. ( क्र. 3222 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सुभाषचन्‍द्र शर्मा, अध्‍यापक, श्रीमती सुषमा शर्मा सहायक अध्‍यापक, नरेश गोयल वरिष्‍ठ अध्‍यापक, पुनिता गोयल तथा श्री नीलकरण राज ठाकुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़          श्री एस.के. मिश्रा के संबंध में कितनी और कब शिकायत की गई थी? स्‍पष्‍ट करें तथा जाँच कब और किस अधिकारी के द्वारा की गई वह जाँच हेतु सक्षम अधिकारी थे यदि हाँ, तो अवगत करावें? (ख) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ की, की गई शिकायत की जाँच किसके आदेश से हुई थी? जाँच अधिकारी और प्रस्‍तुतकर्ता अधिकारी कौन था तथा शिकायतकर्ताओं के बयान एवं साक्ष्‍य कब लिये गये तथा शिकायतकर्ताओं को बयान एवं साक्ष्‍य के लिये कब-कब नोटिस जारी किये गये? अवगत करावें तथा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरूद्ध जाँच कैसे प्रमाणित नहीं पायी गई सभी जांच रिपोर्ट से क्‍या अवगत कराया जायेगा? (ग) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ प्रशासकीय अधिकारी अध्‍यापक संवर्ग के नहीं हैं? अनुशासनात्‍मक अधिकारी को निलंबन करने और बहाल करने के अधिकार नहीं है? कलेक्‍टर अपी‍लीय अधिकारी होने के कारण निलंबन तथा बहाली का अनुमोदन प्रदान नहीं कर सकते हैं, फिर जिला शिक्षा अधिकारी की जाँच कैसे प्रमाणित नहीं पायी गई?            (घ) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ की जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई है सभी शिकायतों की जाँच वरिष्‍ठ अधिकारी के द्वारा शिकायतकर्ताओं के बयान एवं साक्ष्‍य लेकर समय-सीमा में करवाई जायेगी तथा जाँच प्रमाणित पाये जाने पर तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया जायेग? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) शिकायतें विभागीय जाँच की न होकर सामान्‍य जाँच होने के कारण शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) अध्‍यापक संवर्ग हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के रूप में अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु अधिकृत हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्राप्‍त शिकायतों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय स्‍तर से जाँच हेतु निर्देशित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्‍मक कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

173. ( क्र. 3223 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बबीता मिश्रा वरिष्‍ठ अध्‍यापक, शासकीय कन्‍या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला राजगढ़ द्वारा संस्‍था के अध्‍यापक सुभाषचंद्र शर्मा के विरूद्ध गंभीर एवं संगीन षड़यंत्रपूर्वक, कूटरचित पत्र बनकर प्रभारी प्राचार्य के पद का दुरूपयोग करते हुये षड़यंत्र में फंसाने के उद्देश्‍य से यौन उत्‍पीड़न के गंभीर आरोप लगाने तथा जाँच में गंभीर कदाचरण की दोषी पाये जाने पर क्‍या कार्यवाही की गई?                (ख) बबीता मिश्रा गंभीर कदाचरण की दोषी पाये जाने पर तथा संस्‍था स्‍तरीय एवं जिला स्‍तरीय यौन उत्‍पीड़न की जाँच समिति की जाँच में दोषी पाये जाने पर भी कलेक्‍टर जिला राजगढ़ द्वारा अनुशासनात्‍मक कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? जबकि कलेक्‍टर जिला राजगढ़ को अनेकों अभ्‍यावेदन दिये गये है, अभ्‍यावेदनों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) श्री सुभाषचंद्र शर्मा, अध्‍यापक द्वारा अनेकों अभ्‍यावेदन देने पर भी जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ श्री एस.के. मिश्रा द्वारा संरक्षण प्रदान करते हुये भ्रष्‍टाचार के कारण अनुशासनात्‍मक कार्यवाही नहीं करते हुये दोषी मॉडल हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल सारंगपुर का प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया है क्‍या गंभीर कदाचरण की दोषी को प्रभारी प्राचार्य पद से तत्‍काल प्रभाव से हटाया जायेगा? (घ) बबीता मिश्रा गंभीर कदाचरण तथा कूटरचित पत्र बनाने, षड़यंत्र करने की संस्‍था एवं जिला स्‍तरीय यौन उत्‍पीड़न जाँच समिति की जाँच में दोषी पाये जाये जाने पर क्‍या अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा तथा क्‍या अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जावे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्री सुभाष शर्मा अध्‍यापक शास. कन्‍या उमावि सांरगपुर जिला राजगढ़ के विरूद्ध छात्राओं/स्‍टॉफ के साथ अमर्यादित व्‍यवहार करने के आरोपों की जाँच जिला स्‍तरीय उत्‍पीड़न समिति द्वारा की गई जिसमें समिति ने आरोप असत्‍य पाया एवं           श्री सुभाषचन्‍द्र शर्मा के निलंबन आदेश को निरस्‍त करने की अनुशंसा की। माननीय न्यायालय आयुक्त, निःशक्तजन म.प्र. भोपाल में श्री सुभाष शर्मा जिला राजगढ़ द्वारा कलेक्टर राजगढ़, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ एवं प्राचार्य शास.उ.मा.वि. सांगरपुर जिला राजगढ़ के विरूद्ध वाद दायर किया गया जिसमें मान. न्‍यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2014 द्वारा कलेक्‍टर राजगढ़ को सुभाषचंद्र शर्मा को निलंबन से बहाल करने हेतु आदेशित किया गया। आदेश के परिपालन में           श्री सुभाषचंद्र शर्मा को दिनांक 25.08.2014 को निलंबन से बहाल किया गया। न्यायालय द्वारा अन्य कोई कार्यवाही हेतु आदेशित नहीं किया गया था। संचालनालय द्वारा दिनांक 01.03.2018 द्वारा कलेक्टर राजगढ़ को बिन्दुवार जाँच कर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार।

स्‍कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के दण्‍ड के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

174. ( क्र. 3227 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2013 से दिसम्‍बर 2013 तक कितने एवं कौन-कौन से अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्‍न प्रकरणों में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शास्ति (दण्‍ड) अधिरोपित की गई? अधिकारी/ कर्मचारीवार जानकारी देवें। (ख) क्‍या संचालनालय स्‍तर के अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति (दण्‍ड) के प्रभाव को समाप्‍त, कम, परिवर्तित करने का अधिकार शासन को है? यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई शास्ति (दण्‍ड) को शासन द्वारा समाप्‍त, कम परि‍वर्तन किया गया है? सूची दें। (ग) क्‍या शासन स्‍तर पर प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिन अधिकारियों को एक ही पद पर एक ही स्‍थान पर तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है, उन्‍हें शासन कब तक हटायेगा? अधिकारियों/कर्मचारियोंवार जानकारी देवें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 तक 23 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकरणों में दण्ड अधिरोपित किया गया है। अधिकारी/कर्मचारीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में सम्मिलित है। (ग) विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कंडिका 2 के 2.5 के अनुक्रम में कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - ''पचानवे''

प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

175. ( क्र. 3231 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने किसानों को फसल बीमा से जोड़ा गया है? गिर्द (ग्‍वालियर) तहसील एवं घाटीगांव (बरई) तहसील के कितने किसानों को फसल बीमा से जोड़ा गया है? (ख) गिर्द (ग्‍वालियर) तहसील एवं घाटीगांव (बरई) तहसील में अभी तक फसल बीमा के रूप में कितने किसानों को फसल बीमा का भुगतान किया जा चुका है? पटवारी हल्‍कों के नाम सहित बतावें। शेष किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र दो अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश के संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2016-17 हेतु बीमा दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकड़ों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किये जाने का प्रावधान है।

पुलों का निर्माण

[लोक निर्माण]

176. ( क्र. 3236 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के ग्राम अरनिया खुर्द एवं शिवपुरा के मध्‍य बहने वाली नदी, ग्राम बेगमखेड़ी से देवली मार्ग पर नेवज नदी पर तथा ग्राम निशाना एवं शाहबुद्दीन खेड़ा के मध्‍य नेवज नदी पर पुलों के निर्माण हेतु प्राक्‍कलन तैयार किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्राक्‍कलन कितनी-कितनी राशि के हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित गांवों की ज्‍वलंत समस्‍याओं को देखते हुए क्‍या पुलों के निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) वित्‍तीय संसाधनों की कठिनाईयों को ध्‍यान में रखते हुये स्‍वीकृत किया जाना संभव नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भू-अर्जन की मुआवजा राशि का वितरण

[लोक निर्माण]

177. ( क्र. 3237 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अरनियाकलाँ से कालापीपल व्‍हाया सिलोदा सड़क निर्माण में किस-किस गांव की निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया? क्‍या अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा प्रकरण तैयार कर लिये गये हैं? यदि हाँ, तो ग्रामवार कितनी-कितनी राशि भू-अर्जन की बन रही हैं? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सड़क के भू-अर्जन के मुआवजे की राशि का आवंटन कर दिया गया है और अभी तक कितनी राशि का आवंटन करना शेष है? शेष राशि का आवंटन कब तक कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार(ख) आंशिक आवंटन राशि रूपये 3,72,19,540/-, शेष राशि रू. 4,83,70,721/- है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छियानवे''

उद्यानिकी फसलों का उत्‍पादन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

178. ( क्र. 3240 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि कर्मण पुरस्‍कार के लिये पिछले पाँच वर्षों में उद्यानिकी फसलों के उत्‍पादन, उत्‍पादकता क्षेत्रफल आदि के संदर्भ में जो आकड़ें दिये गये, उस विवरण की प्रतियां उपलब्‍ध करावें? (ख) उद्यानिकी फसलों के वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक फल, सब्जियां, फूल, मसाला तथा औषधि का क्षेत्रफल, उत्‍पादन तथा उत्‍पादकता बतावें तथा बतावें कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 में बजट राशि में कितने प्रतिशत इजाफा हुआ तथा फसलों के उत्‍पादन में कितने प्रतिशत इजाफा हुआ? (ग) उद्यानिकी फसलों की उत्‍पादकता में वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी कमी आयी? क्‍या उत्‍पादकता में कमी होना कृषकों की आय को कम करेगा? यदि हाँ, तो खेती लाभ का धंधा कैसे बनेगा? इसके लिये क्‍या कारण हैं? क्‍या विभाग में भारी अनियमितता हैं? (घ) क्‍या विभाग के पास यह आंकड़ें है कि फल, सब्जियां, फूल मसाला तथा औषधि‍ का उत्‍पादन करने वाला प्रति एकड़ औसतन कितना लाभ प्राप्‍त कर रहा है यदि हाँ, तो बतावें? (ड.) विभाग में उत्‍तर दिनांक तक अनियमितता के कितने प्रकरण विवेचना में हैं तथा उसमें कुल कितनी राशि समाहित है?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) कृषि कर्मण पुरस्‍कार में प्रश्‍नाधीन जानकारी के आंकड़े शामिल नहीं हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।               (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उत्‍पादकता में कमी का मुख्‍य कारण प्रतिकूल मौसम रहा है। उत्‍पादन कम होने से बाजार में भाव बढ़ने की संभावना रहती है, अत: यह निश्चित रूप से नहीं कहाँ जा सकता है कि उत्‍पादकता कम होने से कृषकों की आय में कमी होगी। विभाग में अनियमितता के कुछ प्रकरण प्रकाश में हैं किन्‍तु भारी अनियमितता जैसी स्थिति नहीं है। (घ) प्रश्‍नाधीन लाभ के आंकड़े विभाग द्वारा गणित नहीं किये जाते हैं तथापि विभिन्‍न शोध पत्रों में विभिन्‍न फसलों से होने वाले लाभों की गणना समय-समय पर की जाती है, जो प्रत्‍येक फसल के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होती है। सभी फसलों की गणना उपलब्‍ध नहीं होने और विभिन्‍न शोध पत्रों में पृथक-पृथक गणना होने से राज्‍य का औसत बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) 14 प्रकरण विवेचना में है, जिसमें शामिल राशि की जानकारी जाँच पूर्ण उपरान्‍त ही बताना संभव है।

परिशिष्ट - ''सत्तानवे''

प्रदेश सरकार को भावांतर योजना में केन्‍द्र से प्राप्‍त राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

179. ( क्र. 3241 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 704 तथा 1643 दिनांक 14 दिसम्‍बर, 2015 प्रश्‍न क्रमांक 2203 दिनांक 22 जुलाई, 2016 प्रश्‍न क्र. 2508 दिनांक 09 मार्च, 2017 प्रश्‍न क्र 604 दिनांक 17 जुलाई, 2017 के उत्‍तर दिलाये जाय तथा बतावें कि 26 माह होने के बाद भी प्रश्‍नों के उत्‍तर क्‍या नहीं दिये गये? (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 362 दिनांक 27 नवम्‍बर, 2017 के खण्‍ड (घ) के संदर्भ में बतावें कि माडल (होलसेल) दर क्‍या निर्धारित हुई तथा किस कृषि फसल पर कितनी भावांतर की राशि का उत्‍तर दिनांक तक भुगतान किया गया? फसल अनुसार राशि तथा कुल राशि बतावें।            (ग) भावांतर भुगतान योजना अन्‍तर्गत खरीफ 2017 में प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितने किसानों के पंजीयन हुए तथा कितने किसानों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने किसानों की कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (घ) केन्‍द्र सरकार से भावांतर योजना मद में कितनी राशि की मांग किस दिनांक को भेजी गई तथा किस दिनांक को कितनी राशि प्राप्‍त हुई तथा अभी कितनी राशि आना शेष हैं? (ड.) उत्‍तर दिनांक तक भावांतर योजना के तहत भुगतान किस शीर्ष (मद) में समायोजित किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नांश (क) के अंश की जानकारी अति-वृहद स्‍वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक चार बार मॉडल रेट घोषित किये गये है, जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र अ अनुसार है तथा दिनांक 16.10.2017 से 31.12.2017 तक योजनांतर्गत विक्रय संव्‍यवहारों में पंजीकृत किसानों को भुगतान की गई कुल भावांतर राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब अनुसार है। इसमें फसलवार जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। (ग) भावांतर भुगतान योजना खरीफ 2017 अंतर्गत उत्‍तर दिनांक तक 18,45,598 किसानों के कुल 21,88,970 पंजीयन हुये। दिनांक 16.10.2017 से 31.12.2017 तक योजनांतर्गत विक्रय संव्‍यवहारों में 9,54,281 पंजीकृत किसानों को दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में कुल भावांतर राशि रू. 1316,57,37,762/- का भुगतान किया गया तथा अनुमानित 1,26,278 किसानों की लगभग राशि 212,21,33,871/- का भुगतान किया जाना शेष है। (घ) राज्‍य शासन के पत्र दिनांक 09.02.18 द्वारा केंद्रांश राशि रू. 971.54 करोड़ की मांग की गई है। राशि प्राप्‍त होना अपेक्षित है। (ड.) मांग संख्‍या 13-2401-00-800-1941-0101-2-44-007 के अंतर्गत समायोजित किया जायेगा।

परिशिष्ट - ''अट्ठानवे''

पी.डब्‍ल्‍यू.डी. द्वारा निर्मित भवनों की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

180. ( क्र. 3250 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.डब्‍ल्‍यू.डी विभाग द्वारा निर्मित भवनों के मरम्‍मत करने के क्‍या नियम हैं? क्‍या इस हेतु शासन द्वारा कोई गाइड लाइन निर्धारित है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति दी जावें। (ख) क्‍या विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में विभागीय गाइड लाइन के अनुसार विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में विभाग द्वारा भवनों की मरम्‍मत कराई गई है? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) क्‍या विगत 03 वर्षों में जिला प्रशासन (पी.डब्‍ल्‍यू.डी.) द्वारा प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार भ्रमण कर निर्मित भवनों का निरीक्षण किया? यदि हाँ, तो कब-कब, किन-किन भवनों का किन-किन अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया व भवनों की स्थिति से उच्‍च अधिकारियों का अवगत कराया?                            (घ) उपरोक्‍तानुसार भवनों की मरम्‍मत कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत से की गई? भवनों के नाम बताते हुए बतावें कि कितने भवनों की मरम्‍मत शेष है व उनकी मरम्‍मत कब तक करा दी जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) निर्मित भवनों के मरम्‍मत हेतु कोई नियम परिभाषित नहीं है। आवश्‍यकतानुसार मरम्‍मत कार्य किया जाता है। जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है।

एम.आई.एस. कोर्डिनेटर/डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर को मंहगाई भत्‍ते का भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

181. ( क्र. 3251 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शिक्षा केंद्र के तहत एम.आई.एस. कोर्डिनेटर एम.आर.सी. डेटा एन्‍ट्री ऑपरेटर के कर्मचारियों को वेतन भत्‍ता दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियमों से अवगत करावें। (ख) क्‍या एम.आई.एस. कोर्डिनेटर एम.आर.सी. व डेटा एन्‍ट्री ऑपरेटर को सम्‍पूर्ण प्रदेश में केवल एक बार दो वर्ष पूर्व मंहगाई भत्‍ता दिया जाकर बंद कर दिया गया? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? इसमें कौन-कौन व्‍यक्ति दोषी हैं? (ग) क्‍या पुन: उपरोक्‍त कर्मचारियों को कब तक मंहगाई भत्‍ता दे दिया जायेगा? यदि दिया जायेगा तो कब से?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एम.आई.एस. कोआर्डिनेटर, डाटा एंट्री आपरेटर, एम.आर.सी. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संविदा आधार पर सेवायें ली गयी है। राज्‍य स्‍तरीय कार्यकारिणी समिति, वित्‍त विभाग के अनुमोदन उपरांत इनकी मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। दो वर्ष पूर्व कुल मासिक परिलब्धियों के भुगतान संबंधी आदेश जारी किया गया है वर्तमान में इन कर्मचारियों की कुल मासिक परिलब्धियों में वृद्धि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

संस्‍कृति पब्लिक स्‍कूल करैरा की जानकारी से संबंधित

[स्कूल शिक्षा]

182. ( क्र. 3261 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्‍कूल संचालन के क्‍या नियम प्रचलन में है? प्रति दी जावे। (ख) करैरा जिला शिवपुरी में संस्‍कृति पब्लिक स्‍कूल करैरा कब से प्रारंभ होकर संचालित है? उसकी मान्‍यता की जानकारी की फोटो कॉपी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित स्‍कूल द्वारा शासन की जो 10 प्रतिशत फीस वृद्धि की गाईड-लाईन है, उसके स्‍थान पर 20 से 25 प्रतिशत फीस ली जा रही है? यदि हाँ, तो विगत 04 वर्षों में ली गई फीस का लेखा-जोखा दिया जावे। (घ) क्‍या सभी स्‍टॉफ नियमानुसार शिक्षित होकर प्रशिक्षित भी हैं? यदि हाँ, तो स्‍टॉफ का नाम, पता, योग्‍यता आदि सहित सूची उपलब्‍ध करावें व क्‍या शासन के नियमों के अंतर्गत शैक्षणिक कार्य को छोड़कर अन्‍य सुविधाएं भी दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या यह नियमों का खुलेआम उल्‍लंघन नहीं है? क्‍या इस हेतु उक्‍त संस्‍कृति पब्लिक स्‍कूल की जाँच कर मान्‍यता समाप्‍त कर दी जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 01 से 08 के मान्यता नियम दिनांक 26.03.2011 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा कक्षा 09 से 12 हेतु पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन शाला वर्ष 2010 से क्रेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध होकर संचालित है। संबद्धता प्रमाण-पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) विद्यालय प्रबंधन द्वारा गत 4 वर्ष में कोई फीस वृद्धि नहीं की गई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्टॉफ की नाम व योग्यता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है, संस्था के सी.बी.एस.ई. से संबद्ध होने के कारण दी जा रही सुविधाओं इत्‍यादि की जानकारी इस विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय योजनाओं के क्रियान्‍वयन में अनियमितताएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

183. ( क्र. 3274 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक नेट         शेड-हाउस, माइक्रो ऐरीगेशन सहित कौन-कौन सी योजनाओं में अनियमितता के मामले किस-किस जिले में सामने आये हैं? इन मामलों में विभाग द्वारा किन-किन अधिकारी/कर्मचारी और कम्‍पनियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं? (ख) उपकरण और अन्‍य सामग्री सप्‍लाई करने वाली कौन-कौन सी कम्‍पनी को विभाग द्वारा अनियमितताओं में शामिल होने पर ब्‍लैक लिस्‍टेड किया गया है और यदि ब्‍लैक लिस्‍टेड नहीं किया गया है तो क्‍यों और इसके लिये कौन दोषी है? (ग) विभागीय योजनाओं में अनियमितता करने वाले कितने अधिकारी और कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाहियाँ लंबित हैं? उनके नाम बतायें। (घ) क्‍या आगर मालवा और भोपाल जिले में वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में विभागीय योजनाओं के क्रियान्‍वयन में अनियमितता पायें जाने पर किस-किस अधिकारी, कर्मचारी और फर्मों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये थे?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में शेडनेट हाउस, माइक्रो इरीगेशन योजना, राष्‍ट्रीय उद्यानिकी मिशन की यंत्रीकरण की योजना में अनियमितता के मामले भोपाल, इंदौर, बड़वानी, खण्‍डवा, आगर-मालवा, शहडोल सिवनी एवं छतरपुर जिलों में प्रकाश में आये हैं, इनमें से जिन मामलों में अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है, उनकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कंपनियों को ब्‍लैक लिस्‍ट किया गया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश (क) के जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनाव

[सहकारिता]

184. ( क्र. 3275 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं उनके निर्वाचित संचालक मंडल का कार्यकाल कब समाप्‍त हुआ है? (ख) प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु चुनाव की प्रक्रिया कार्यकाल समाप्‍त होने की कितनी अवधि के पूर्व प्रारंभ होनी चाहिये? (ग) कितनी प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों द्वारा चुनाव कराने हेतु प्रस्‍ताव विहित प्राधिकारी को प्रेषित किये गये हैं? उनकी संख्‍या बताएं। कितनी समितियों ने चुनाव के प्रस्‍ताव नहीं भेजे हैं? (घ) प्रदेश में ऐसी कितनी सहकारी संस्‍थाऐं हैं जिनके निर्वाचन 6 माह से अधिक अवधि व्‍यतीत हो जाने के बाद भी नहीं हुए हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के समय पर चुनाव न कराये जाने के लिये कौन-कौन उत्‍तरदायी है और उन पर क्‍या कार्यवाही की गई है?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रदेश में 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं इनमें से अधिकांश के संचालक मण्‍डल के कार्यकाल जनवरी 2018 में समाप्‍त हुआ है। (ख) विद्यमान समिति चार मास पूर्व निर्वाचन संचालित कराने के लिए म.प्र. राज्‍य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को आवेदन करेगी, आवेदन प्राप्‍त होने पर प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यमान समिति की अवधि का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन संपन्‍न हो जाएं, परन्‍तु यदि समिति विहित समय के भीतर लिखित अनुरोध नहीं भेजती है तो प्राधिकारी स्‍वप्रेरणा से निर्वाचन कराएगा। (ग) म.प्र. राज्‍य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को 3018 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं, 1133 प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा प्रस्‍ताव नहीं भेजे गए हैं। (घ) 217 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाएं। चुनाव न कराए जाने के लिए समय पर आवेदन पत्र निर्वाचन प्राधिकारी को प्रेषित न करने के लिए बर्हिगामी समिति उत्‍तरदायी थी। अत: बर्हिगामी समिति के स्‍थान पर प्रशासक नियुक्‍त कर दिए गए हैं, शेष किसी कार्यवाही की आवश्‍यकता नहीं है।

विधानसभा बहोरीबंद के अंतर्गत मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

185. ( क्र. 3280 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के अंतर्गत मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु विविध पत्र/प्रस्‍ताव लोक निर्माण विभाग को प्रदेश स्‍तर एवं जिला स्‍तर पर प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 से तिथिवार बताएं? (ख) यदि हाँ, तो जिले द्वारा किन-किन मार्गों का प्रथम स्‍तरीय प्राक्‍कलन अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) मंडल जबलपुर को प्रेषित किया गया वर्ष 2014-15 से मार्गवार, तिथिवार विवरण दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार प्रेषित प्राक्‍कलनों में अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) मंडल जबलपुर द्वारा कब-कब, क्‍या कार्यवाही की गई? प्रेषित प्राक्‍कलन अनुसार मार्ग स्‍वीकृत न होने के क्‍या कारण हैं? लंबित मार्ग कब तक स्‍वीकृत किये जावेंगे? मार्गवार विवरण दें। अब तक मार्ग स्‍वीकृत न होने के लिये कौन उत्‍तरदायी है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। कोई नहीं।

उद्यानिकी विभाग अंतर्गत रोपित नर्सरी के संबंध में

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

186. ( क्र. 3281 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कटनी जिले को उद्यानिकी विभाग अंतर्गत निजी रोपणी एवं शासकीय रोपणी अंतर्गत पौधे रौपित कराये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक रीठी एवं बहोरीबंद विकासखण्‍डवार वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने कृषकों द्वारा कितने-कितने क्षेत्र में किस-किस प्रजाति के पौधे रोपित कराये गये हैं? इसी प्रकार किस-किस नर्सरी द्वारा कितनी-कितनी शासकीय भूमि के कितने-कितने क्षेत्र में किस-किस प्रजाति के पौधे रोपित कराये गये हैं? पौधे की प्रजाति सहित शासकीय भूमिवार वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विकासखण्‍डवार वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्राप्‍त हुई? प्राप्‍त राशि में से कितने किसानों एवं किस-किस नर्सरी के द्वारा            कितनी-कितनी राशि का व्‍यय कब-कब किया गया? व्‍यय राशि का मूल्‍यांकन/सत्‍यापन कब-कब किसके द्वारा किया गया? (घ) क्‍या निजी रोपणी की स्‍थापना से उद्यमिता विकास योजनांतर्गत गुदरी निवासी कृषक अयोध्‍या प्रसाद रजक द्वारा भी पौधे रोपित कराये गये हैं, जिसकी अनुदान राशि प्रश्‍न दिनांक तक लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित रहने का क्‍या कारण है?

राज्‍यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) कटनी जिले में शासकीय रोपणी अंतर्गत पौधे रोपित कराये गये है, निजी रोपणी से पौधे रोपित नहीं कराये गये है। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शासकीय भूमि में पौध रोपण नहीं कराया गया है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र–'' अनुसार है। (घ) उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत प्रश्‍नाधीन कृषक द्वारा वर्ष 2011-12 से योजना लागू रहने के दिनांक तक निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार मातृवृक्षों का रोपण एवं पौध उत्‍पादन कार्य नहीं कराये जाने के कारण अनुदान राशि के भुगतान का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। यह योजना अब बंद हो चुकी है।

परिशिष्ट - ''निन्यानवे''

कृषि फसल बीमा की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

187. ( क्र. 3285 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई तहसील में जनवरी,2017 से आज प्रश्‍न दिनांक तक कितने कृषकों को  किन-किन फसलों के लिए बीमा की राशि दी गई वर्ष, फसल का नाम, बीमा की राशि, कृषक संख्‍यावार उपलब्‍ध करायें? (ख) क्‍या मुलताई तहसील में खरीफ एवं रबी की फसलों का वर्ष 2017 का फसल बीमा कृषकों को दे दिया गया है? (ग) बिन्‍दु (ख) के अनुसार यदि नहीं, दिया गया तो कब तक दिया जायेगा? इसमें कितने कृषकों को कितनी राशि दी जाना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जनवरी 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2016 मौसम में मुलताई विधानसभा क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त उपज के आंकडों के आधार पर फसल सोयाबीन हेतु 150 कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि रू. 1195704 का भुगतान नोडल बैंकों के माध्‍यम से पात्र कृषकों को किया गया है। (ख) जी नहीं।              (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2017 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकड़े बीमा कंपनी को दिनांक 31.01.2018 एवं रबी 2017-18 मौसम हेतु औसत पैदावार के आंकडे राज्‍य शासन द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक उपलब्‍ध कराये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त उपज के आंकडों के आधार पर दावों की गणना कर यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी पायी जाएगी तो योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों को नोडल बैंकों के माध्‍यम से किये जाने का प्रावधान है।

भावांतर योजना के अंतर्गत मक्‍का खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

188. ( क्र. 3287 ) श्री रजनीश सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में भावांतर योजना के तहत मक्‍का खरीदी केन्‍द्रों से कितना-कितना मक्‍का खरीदी गयी? मंडीवार, विकासखण्‍डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार भावांतर योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान कितने किसानों को किस मापदण्‍ड से दिया गया? विकासखण्‍डवार जानकारी देवें। (ग) क्‍या भावांतर योजना अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितना भुगतान होना शेष हैं? बतायें। (घ) क्‍या रबी की फसल (गेंहू) को भी भावांतर योजना के अंतर्गत खरीदी की जावेगी? यदि हाँ, तो इसमें प्रति क्विंटल कितनी भावांतर की राशि निर्धारित की गई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 26.02.2018 तक सिवनी जिले के मंडी प्रागंणों में अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारियों द्वारा 35,59,961 क्विंटल मक्‍का क्रय की गई। वि‍कासखंडवार/मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सिवनी जिले के पंजीकृत 18,551 किसानों को रूपयें 45,97,54,732/- भावांतर राशि का भुगतान किया गया है। इसकी विकासखण्‍डवार, मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्‍त योजना अंतर्गत भावांतर राशि की गणना का मापदण्‍ड/सूत्र (फार्मूला) इस प्रकार है, योजना अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्‍याधीन पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रय दर समर्थन मूल्‍य से कम किंतु राज्‍य शासन द्वारा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से अधिक हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा किसान द्वारा विक्रय दर के अंतर की राशि भावांतर के रूप में भुगतान योग्‍य होगी। पंजीकृत किसान द्वारा बेची गई फसल की विक्रयदर राज्‍य शासन घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से कम हुई तो समर्थन मूल्‍य तथा मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि का लाभ भावांतर के रूप में देय होगा, पंरतु किसी उत्‍पाद का मॉडल (होलसेल) विक्रय दर (तीन राज्‍यों का औसत) यदि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से उपर रहे तो उक्‍त फसल उत्‍पाद के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जावेगी। यदि किसान द्वारा विक्रय दर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक या बराबर हुई तो भी योजना का लाभ देय नहीं होगा। (ग) भावांतर भुगतान योजनांतर्गत सिवनी जिले में 18551 किसानों को भावांतर राशि रू 45,97,54,732/- का भुगतान कर दिया गया है तथा 2025 किसानों को भावांतर राशि रूपये 4,38,36,017/- का भुगतान शेष है।

परिशिष्ट - ''सौ''

स्‍थगन आदेश उपरांत भुगतान

[सहकारिता]

189. ( क्र. 3303 ) श्री रमेश पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रकरण क्रमांक 78-35/12-13 एम.एल. गौड़ विरूद्ध यशोदा बिल्‍डर्स में न्‍यायालय संयुक्‍त पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं भोपाल संभाग द्वारा दिनांक 10-07-17 को अपने आदेश द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक ई-13/08-09 में पारित आदेश दिनांक  12-7-12 को निरस्‍त कर दिया गया है? (ख) क्‍या उक्‍त प्रकरण में मा. न्‍यायालय द्वारा स्‍थगन आदेश दिए जाने के बाद भी संस्‍था के अध्‍यक्ष द्वारा यशोदा बिल्‍डर्स को 56, 62,000 रूपये का भुगतान कर दिया गया? (ग) न्‍यायालय की अवमानना के दोषी संचालकों, अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष एवं प्रबंधक पर विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) इस पर कार्यवाही न करने वाले विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। कारण भी बतावें। उपरोक्‍त राशि की वसूली कब तक होगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) संस्‍था में वर्तमान में प्रशासक नियुक्‍त है, प्रशासक को संस्‍था अभिलेख प्राप्‍त न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।            (ग) न्‍यायालय संयुक्‍त पंजीयक सहकारी संस्‍थाऐ, भोपाल, संभाग भोपाल के समक्ष अवमानना प्रकरण क्रमांक/विविध-5/17 विचाराधीन है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लोकायुक्‍त प्रकरण

[सहकारिता]

190. ( क्र. 3304 ) श्री रमेश पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तत्‍कालीन उप पंजीयक सह. संस्‍थाएं इंदौर श्री शर्मा के विरूद्ध ग्रामीण शिक्षक गृह निर्माण सह. संस्‍था ग्राम राऊ, इंदौर के विरूद्ध दर्ज लोकायुक्‍त प्रकरण क्रमांक 128/13 में विभाग द्वारा दोषी पाकर कार्यवाही की अनुशंसा की है? उक्‍त जाँच प्रतिवेदन, पंजीयक महोदय का शासन को भेजा अभिमत, नोटशीट व सहपत्रों सहित समस्‍त दस्‍तावेजों की छायाप्रति देवें। (ख) इनके द्वारा पत्र क्रमांक/शिका/2016/12, दि. 05-1-16 जारी करने पर लोकायुक्‍त द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2017 दर्ज किया गया? क्‍या लोकायुक्‍त में प्रकरण दर्ज होने के बावजूद विभाग द्वारा उक्‍त पत्र को निरस्‍त किया है? क्‍या विभाग ने उक्‍त पत्र के आधार पर भू-खण्‍डों के हस्‍तांतरण एवं निर्माण पर रोक लगाई है? (ग) यदि नहीं, तो कब रोक लगाई जायेगी?

राज्‍यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, जाँच प्रतिवेदन, पंजीयक का अभिमत, पंजीयक कार्यालय की नोटशीट व सहपत्रों की प्रति क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01, प्रपत्र-02, 03 एवं 04 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, अपितु माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 4533/2016 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के द्वारा पत्र के क्रियान्‍वयन पर रोक लगाई गई है, आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। जी नहीं। (ग) प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन है।

भावांतर योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

191. ( क्र. 3307 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कारण है कि कपास को भावांतर योजना में शामिल नहीं किया गया? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन फसलों के लिए कितनी भावांतर राशि प्रदान की गई? कितनी लंबित है?              (ग) जिनकी भुगतान राशि लंबित हैं, उन्‍हें कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कपास की खरीदी न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किए जाने से भावांतर योजना में शामिल नहीं किया गया। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में चयनित फसलों मक्‍का, मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के लिए पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर की राशि रूपए 1316,57,37,762/- का भुगतान किया गया है तथा भावांतर राशि लगभग रूपए 212,21,33,871/- का भुगतान शेष है। (ग) इस योजना के पोर्टल पर कुछ पंजीकृत किसानों के दर्ज नाम, विक्रय फसल से संबंधित जानकारी, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड, बोनी का रकबा, विक्रय संव्‍यवहार आदि में तकनीकी त्रुटि सुधार प्रक्रियाधीन है, जिसके निराकरण उपरांत शेष भावांतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

जाँच के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

192. ( क्र. 3308 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (‍क) प्रश्‍न क्र. 2207 दिनांक 01.12.17 के (ख) उत्‍तर में वर्णित शिक्षकों के डी.एड. के समस्‍त दस्‍तावेजों की छायाप्रति देवें। संविलियन तथा पदोन्‍नति के समय इनके द्वारा प्रस्‍तुत समस्‍त दस्‍तावेज भी देवें। (ख) प्रश्‍न क्रमांक 2207 दिनांक 01.12.17 के (घ) उत्‍तर में वर्णित जाँच किन अधिकारियों द्वारा की जा रही है? उनके नाम, पदनाम सहित देवें। (ग) क्‍या यह जाँच पूरी हो गई है? यदि हाँ, तो इस जाँच में जो दोषी पाए गए है? उनके नाम, पता, पदस्‍थी स्‍थान सहित जानकारी देवें। जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भी देवें। (घ) यदि जाँच पूरी नहीं हुई है तो इसके विलंब के कारण बतावें यह जाँच कब तक पूरी होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।       (ख) कलेक्टर बड़वानी को लिखा गया था। (ग) जी नहीं। जिला कलेक्टर बड़वानी/धार तथा हरदा को पुनः संचालनालय के पत्र दिनांक 04.03.2018 द्वारा जाँच/कार्यवाही हेतु लिखा गया है।               (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। निश्‍चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बजट आवंटन व व्‍यय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

193. ( क्र. 3310 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05 से 2016-17 तक प्रति वर्ष कितना बजट विभाग को आवंटित हुआ? कितना व्‍यय हुआ? जानकारी वर्षवार देवें? (ख) प्रदेश में कितने कृषि महाविद्यालय किन-किन जिलों में स्थित हैं? प्रदेश स्‍तर अवधि की नहीं? (ग) धार जिले में कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में कब तक की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) विभागीय बजट सीमा में प्रावधानित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''एक सौ एक

निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

194. ( क्र. 3311 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 01.03.14 से 31.01.18 तक कुक्षी वि.स. क्षेत्र में कितनी लागत के कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत किए गए? कार्य नाम, स्‍थान, लागत स्‍वीकृति दिनांक सहित देवें। (ख) यह भी बतावे कि कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? अपूर्ण कार्यों में कितनी राशि आहरित की चुकी हैं? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', 'अ-1' एवं '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' 'ब-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं '' 'ब-1' अनुसार है।

अतिथि शिक्षकों के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

195. ( क्र. 3313 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक प्रा./मा./हाई स्‍कूल/हायर सेकेण्‍ड्री स्‍तर पर कार्यरत हैं? (ख) क्‍या इन्‍हें संविदा भर्ती परीक्षा में बोनस अंक प्रदान किये जाएंगे? यदि हाँ, तो कितने? (ग) इन्‍हें कब तक नियमित किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) जी नहीं। (ग) अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - ''एक सौ दो''

जिंसों हेतु राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

196. ( क्र. 3314 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना में प्रश्‍न दिनांक तक में कितनी राशि किसानों को भावांतर राशि प्रदाय की जा चुकी है? (ख) भावांतर योजना में प्रश्‍न दिनांक तक जिलेवार कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) रबी के लिए किन-किन जिंसों को भावांतर योजना में शामिल किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 20.02.2018 की स्थिति में पंजीकृत किसानों द्वारा मंडी प्रांगण में चयनित फसलों के विक्रय संव्‍यवहारों में पात्रता अनुसार भावांतर के रूप में राशि रूपए 1316,57,37,762/- का भुगतान किया जा चुका है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) रबी 2018 के लिए प्रस्‍तावित भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चना, मसूर, सरसों तथा प्‍याज को शामिल किया गया है।

परिशिष्ट - ''एक सौ तीन''

शासकीय शिक्षा शाला के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

197. ( क्र. 3316 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जि.पं.रीवा के आदेश क्र./जि.पं./स्‍था-3/यु-यु/2016/2016/4840 रीवा दिनांक 18/07/16 के द्वारा स.क्र. 65 में अंकित श्री प्रभाशंकर शुक्‍ला स.अ. का स्‍थानांतरण शा.प्रा.कन्‍या शा. कपसा से शा.प्रा. शा. गौरा के लिए किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो श्री प्रभाशंकर शुक्‍ला स.अ. शा.प्रा. कन्‍या शाला कपसा में किसके आदेश पर कब से पदस्‍थ थे?            (ग) क्‍या शा.प्रा. कन्‍या शाला कपसा एवं शा.बा.प्राथ. शाला कपसा एक ही परिसर में पास-पास संचालित हैं एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक वर्ष   2010-11 से 2017-18 तक पदस्‍थ नहीं है? (घ) क्‍या ई.जी.एस. आदिवासी बस्‍ती बीरखाम में प्रश्‍नांश (क) के सहायक अध्‍यापक को शा.प्रा. कन्‍याशाला कपसा में पदस्‍थ कर ई.जी.एस. आदिवासी बस्‍ती बीरखाम के संचालन हेतु अतिथि शिक्षक को पदस्‍‍थ किया गया था? (ड.) प्रश्‍नांश (ग) एवं (घ) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (ख) में तहत पदस्‍थगी करने वाले एवं प्रश्‍नांश (ग) में शिक्षा का अधिकारी एवं एक परिसर एक विद्यालय के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही कर शासन का व्‍यय राशि की वसूली की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक एवं किससे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) शास. प्राथ. कन्या शाला कपसा में संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि.हर्दी कपसा रीवा के पत्र दिनांक 06.09.2013 के द्वारा अग्रिम आदेश तक श्री प्रभाशंकर शुक्ला, सहायक अध्यापक शास.प्राथ.शाला वीरखाम आदिवासी बस्ती रीवा को पदस्थ किया गया था। जिसके पालन में श्री शुक्ला दिनांक 07.09.2013 से पदस्थ थे। (ग) जी हाँ। उक्त विद्यालयों में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विगत 2010-11 से छात्र शिक्षक अनुपात की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शास.प्रा.शाला कन्या कपसा दिनांक 16.06.2016 छात्र संख्या न्यून होने के कारण बंद हैं। (घ) जी हाँ। (ड.) प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - ''एक सौ चार''

विभाग से संबंधित माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय की घोषणायें

[लोक निर्माण]

198. ( क्र. 3317 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक सागर संभाग में माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय, म.प्र. शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग से संबंधित क्‍या-क्‍या घोषणायें की हैं? घोषणावार विवरण दें।                (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि वर्तमान में इन घोषणाओं की पूर्ति की क्‍या स्थिति है? कौन-कौन से कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं? (ग) ऐसी कौन-कौन सी घोषणायें हैं, जिनमें अब तक कोई कार्यवाही आरंभ नहीं हो सकी हैं और क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में टीकमगढ़-बल्‍देवगढ़-मलेहरा मार्ग सैद्धांतिक रूप से राष्‍ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, जिसमें बल्‍देवगढ़ का बायपास सम्मिलित कर डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है एवं शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' एवं 'अ-1' अनुसार है।

 

 

 

 


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