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मध्‍यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्‍य - पेंशन/कुटुम्‍ब पेंशन नियम
(दिनांक 22.04.2016)
  6 - क. प्रत्‍येक ऐसे व्‍यक्ति को, जिसने पॉंच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न
 हो, मध्‍यप्रदेश विधान सभा के सदस्‍य के रूप में कार्य किया हो, 20,000/- रू. प्रतिमास पेंशन दी जाएगी
     
  6 - ख. किसी ऐसे मृतक सदस्‍य या भूतपूर्व सदस्‍य के पति या पत्‍नी को, यदि कोई हो, या आश्रित को, जो
धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था, उसकी मृत्‍यु की तारीख से ऐसी कालावधि
के लिए 18,000/- रू. प्रतिमास कुटुम्‍ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय हैं..
  6 - ग. प्रत्‍येक व्‍यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्‍य सरकार द्वारा चलाए जा रहे
अस्‍पतालों में नि:शुल्‍क चिकित्‍सीय उपचार प्राप्‍त क
चिकित्‍सीय भत्‍ता भी दिया जाएगा..
  भूतपूर्व सदस्‍यों को कूपन पुस्‍तकों का दिया जाना. -
                                                                       अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्‍धों के अध्‍यधीन
रहते हुए प्रत्‍येक भूतपूर्व सदस्‍य को प्रमुख सचिव द्वारा कूपन पुस्‍तकों के सेट दिये जायेंगे, जो उसे
प्रथम श्रेणी द्वारा या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले या द्वितीय श्रेणी वातानु-
कूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्‍नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, -
 (एक) राज्‍य के भीतर बिना किसी निर्बन्‍धन के यात्रा करने के लिये, और...
 (दो) राज्‍य के बाहर किसी एक वित्‍तीय वर्ष के दौरान 4000 किलो मीटर तक की यात्रा करने के लिए, जो
नियम-11 के उपबन्‍धों के अनुसार संगणित की जायेगी..