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क. |
प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने पॉंच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार
हो या न |
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हो, मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, 20,000/- रू. प्रतिमास
पेंशन दी जाएगी |
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6 - |
ख. |
किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या आश्रित
को, जो |
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धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था, उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि |
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के लिए 18,000/- रू. प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन)
नियम, 1976 |
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में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय हैं.. |
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ग. |
प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाए
जा रहे |
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अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त क
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चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा.. |
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भूतपूर्व सदस्यों को कूपन पुस्तकों
का दिया जाना. - |
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अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन |
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रहते हुए प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को प्रमुख सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये
जायेंगे, जो उसे |
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प्रथम श्रेणी द्वारा या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले या द्वितीय
श्रेणी वातानु- |
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कूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, - |
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(एक) |
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राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के यात्रा करने के लिये, और... |
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(दो) |
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राज्य के बाहर किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान
4000 किलो मीटर तक की यात्रा करने के
लिए, जो |
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नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार संगणित की जायेगी.. |
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