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नियम |
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35. |
(1) |
मंत्री को संबोधित प्रश्न लोक कार्य के संबंध में होगा, जिससे वह पदेन संबद्ध हो,
या शासन के
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संबंध में होगा, जिसके लिये वह उत्तरदायी हो या लोक संबंध के विषय के बारे में होगा,
जो
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उसकी विशेष जानकारी में हो, |
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(2) |
मंत्री को छोड़कर अन्य सदस्य को संबोधित प्रश्न किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा के
कार्य |
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से संबंधित अन्य विषय से संबंधित होगा, जिसके लिये वह सदस्य उत्तरदायी हो, |
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36. |
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इस हेतु कि प्रश्न ग्राह्य हो सके व निम्नलिखित शर्तों का समाधान करेगा अर्थात :- |
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(1) |
वह स्पष्टत: तथा ठीक-ठीक अभिव्यक्त किया जावेगा और उसमें साधारणत: दो सौ शब्दों
से
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अधिक नहीं होंगे. |
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(2) |
उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा, जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक
न
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हो. |
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(3) |
यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होना
पड़ेगा. |
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(4) |
उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं
होंगे, |
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(5) |
उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापन
के समाधान |
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के लिये नहीं पूछा जायेगा या सांविधिक नियम या उपविधि का वैधिक निर्वचन नहीं पूछा जायेगा. |
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(6) |
उसमें किसी ऐसे तथ्य विषय का उल्लेख न होगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबमान हो
तथा |
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उसमें न्यायालय के विनिश्चय पर अभ्युक्ति न की जावेगी, |
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(7) |
वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यत: राज्य शासन का विषय न हो,
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(8) |
वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यत: किसी स्थानीय प्राधिकारी का विषय हो
जब तक |
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कि उसमें शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो चुका हो या हस्तक्षेप के लिये युक्तियुक्त
आधार न हो |
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(9) |
उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण
के |
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बारे में उल्लेख नहीं किया जावेगा. |
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(10) |
उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र व आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी, जिसके आचरण
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पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो. |
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(11) |
उसमें तुच्छ विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी तथा वह अनिश्चित या अर्थहीन नहीं होगा. |
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(12) |
उसमें साधारणत: विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जावेगी तथा उसमें ऐसी
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जानकारी नहीं मांगी जायेगी, जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निर्देश ग्रंथों में
दी गई हो. |
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(13) |
वह राज्य शासन के अधीन सेवायुक्त किसी व्यक्ति से संबंद्ध सेवा विषय से संबंधित
न होगा,
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जब तक की अध्यक्ष उस विषय को पर्याप्त महत्व का न समझें. |
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(14) |
वह उन विषयों को आंदोलित नहीं करेगा, जिन पर प्रथमत: राज्य शासन को आवेदन पत्र करना
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चाहिये. |
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(15) |
उसका ऐसे विषयों से संबंध न होगा जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो,
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(16) |
उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतने विस्तीर्ण हों कि प्रश्न के
उत्तर की सीमा |
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के भीतर ना आ सके. |
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(17) |
उसमें ऐसे प्रश्नों की सारत: पुनरोक्ति नहीं की जायेगी, जिनके उत्तर पहले दिये जा
चुके हो, या
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जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो. |
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(18) |
जब प्रश्न की रचना समाचार पत्रों में प्रकाशित सम्वाद का निर्देश करते हुए की जाये,
तब उस |
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प्रश्न में उस विषय का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिस पर जानकारी मांगी गई हो और उसमें
केवल
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समाचार सम्वाद की सत्यता के बारे में नहीं पूछा जायेगा. |
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(19) |
उसमें साधारणत: ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा, जो न्यायिक या अर्द्धन्यायिक
कृत्य
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करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच |
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या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन
हो. |
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(20) |
वह परिणामत: संक्षिप्त भाषण नहीं होगा या जानकारी देने तक सीमित नहीं होगा,
और उसकी
रचना |
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इस प्रकार नहीं
की जायेगी कि वह स्वयं अपना उत्तर सुझाये या विशिष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करें :
और |
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(21) |
उसमें सुझाव करने का अभिप्राय न होगा. |
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37. |
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जिन विषयों पर भारत सरकार और राज्य शासन के बीच वाद-विवाद चल रहा हो या चल चुका |
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हो. उनके बारे में तथ्य विषयों को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और उत्तर
तथ्य कथन
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तक ही सीमित होगा. |
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38. |
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अध्यक्ष, विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य
है
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अथवा नहीं और वह प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा, जिससे उसकी राय
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में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरूपयोग या इन नियमों का उल्लंघन होता हो. |
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परंतु वह उसके रूप में संशोधन भी कर सकेगा और संबंधित सदस्य को उसे संशोधित करने
का अवसर दे सकेगा.
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अध्यक्ष के स्थायी आदेश- अन्य
मुख्य शर्तें : |
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(1) |
प्रश्न में व्यापक स्वरूप की तथा राज्य व्यापी विस्तृत जानकारी नहीं चाही जावेगी. |
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(2) |
प्रश्न व्यक्ति विशेष अथवा प्रकरण विशेष की पैरवी के रूप में नहीं होगा. |
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(3) |
प्रश्न एक ही विषय तक सीमित होगा, |
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(4) |
प्रश्न में छोटा-छोटा अनावश्यक ब्यौरा नहीं चाहा जावेगा. |
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(5) |
प्रश्न अत्यंत सामान्य रूप का न होगा. |
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(6) |
प्रश्न ऐसे विषय का न होगा, जिसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों अथवा संबंधित विभागों
से |
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अन्यथा प्राप्त की जा सकती हो. |
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(7) |
प्रश्न में राज्य शासन अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं के सेवा विषयक दैनदिन कार्यों
से
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संबंधित जानकारी नहीं चाही जावेगी. |
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प्रमुख सचिव, |
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मध्यप्रदेश
विधान सभा |
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