मध्यप्रदेश विधान सभा |
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की विभिन्न दीर्घाओं में दर्शकों का प्रवेश विनियमित करने हेतु विनियम. | |||
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दीर्घाओं के प्रकार :- दीर्घाएं मुख्यत: निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :- | |||
120. | (क) | दर्शक दीर्घा जो निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित की गई है :- | |
(1) | अध्यक्षीय दीर्घा, | ||
(2) | प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा, | ||
(3) | दर्शक दीर्घा, तथा | ||
(4) | महिला - दीर्घा | ||
(ख) | अधिकारी दीर्घा - अधिकारी वर्ग के उपयोग के लिये. | ||
(ग) | पत्रकार दीर्घा - पत्र प्रतिनिधियों के उपयोग के लिये. | ||
अध्यक्षीय दीर्घा | |||
121. | (क) | सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों, विधिक निकायों के पदाधिकारियों, विदेशों | |
से आये प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा इसी कोटि के अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिये है. | |||
(ख) | इस दीर्घा में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे, अर्थात् :- | ||
(1) | राज्यपाल के परिवार के सदस्य तथा उनके अतिथि. | ||
(2) | अध्यक्ष के परिवार के सदस्य तथा उनके अतिथि. | ||
(3) | अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति. | ||
(4) | संसद के सदस्य अथवा अन्य राज्य विधान मंडलों के सदस्य. | ||
(5) | संसद तथा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य. | ||
(6) | अन्य कोई व्यक्ति जिसके लिये अध्यक्ष निर्देश दें. | ||
122. | इस दीर्घा में प्रवेश अध्यक्ष के विशेष या सामान्य निर्देशानुसार जारी किये गये प्रवेश पत्रों द्वारा | ||
दिया जायेगा. | |||
123. | इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्र-1 में दिया जायेगा. | ||
124. | इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव के पास जितने पहले संभव हो सके उतने पहले | ||
दिया जाना चाहिए, किसी भी दशा में ऐसा आवेदन-पत्र वांछित दिवस के पहले वाले दिन के 3.00 | |||
बजे अपरांह तक आ जाना चाहिए तथापि यदि स्थान उपलब्ध हो, तो विहित अवधि के बाद प्राप्त | |||
आवेदन पत्रों पर भी प्रवेश-पत्र जारी किये जा सकेंगे. प्रवेश-पत्र किसी दिवस अथवा उसके भाग के | |||
लिए जारी किये जा सकेंगे. | |||
125. | अध्यक्षीय आदेशों के अधीन प्रमुख सचिव इस दीर्घा में किसी विशेष दर्शक या किन्ही विशेष दर्शकों के | ||
लिए स्थान सुरक्षित रख सकेंगे. | |||
प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा | |||
126. | प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा विधान सभा सदस्यों के निकट संबंधियों, सार्वजनिक जीवन में लब्ध | ||
प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा राज्य के राजनैतिक या सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों | |||
के उपयोग के लिये हैं. | |||
127. | यदि इस दीर्घा में स्थान उपलब्ध हो तब अध्यक्षीय दीर्घा में स्थानाभाव के कारण प्रवेश न पा | ||
सकने वाले व्यक्तियों को भी यहां प्रवेश दिया जा सकेगा. | |||
128. | इस दीर्घा में प्रवेश प्रमुख सचिव के आदेशानुसार जारी किये गये प्रवेश पत्र द्वारा मिलेगा. | ||
129. | इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्र-2 में दिया जा सकेगा. | ||
सामान्य दर्शक दीर्घा | |||
130. | इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्र-2 में दिया जायेगा. | ||
131. | इस दीर्घा में प्रवेश सचिव के आदेशानुसार जारी किये गये प्रवेश पत्रों द्वारा मिलेगा, प्रवेश पत्र | ||
उन्हीं व्यक्तियों के लिये मिलेंगे, जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से जानते हों अथवा जिनका | |||
परिचय सदस्यों से ऐसे व्यक्तियों द्वारा कराया गया हो, जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हों. | |||
132. | विधान सभा सचिवालय के किसी कर्मचारी के संबंधी के नाम पर भी इस दीर्घा के लिये प्रवेश- | ||
पत्र दिया जा सकेगा. | |||
133. | साधारणत: प्रत्येक सदस्य को केवल चार प्रवेश-पत्र दिये जायेंगे और उससे अधिक प्रवेश-पत्र | ||
आवेदनकर्ता को स्थान उपलब्ध होने पर ही दिये जायेंगे. | |||
134. | मान्य शिक्षण संस्थाओं के नियमित विद्यार्थियों अथवा शासकीय विभागों या अन्य संस्थाओं | ||
के कर्मचारियों के समूहों इत्यादि को इस दीर्घा में प्रवेश उस संस्था या संबंधित विभाग के प्रमुख | |||
के आवेदन पर दिया जा सकेगा. | |||
135. | इस समूह के व्यक्तियों के बारे में आवश्यक विवरण संबंधित संस्था या विभाग के प्रमुख के | ||
द्वारा उस दिन से पूरे तीन दिन पहले जिस दिन की बैठक के लिये प्रवेश-पत्र मांगे जायें, प्रमुख सचिव | |||
को लिखित में दिया जाना चाहिए. प्रवेश-पत्र दीर्घा में स्थान खाली होने पर ही दिये जायेंगे. | |||
साधारणत: एक दिन में इस प्रकार के एक से अधिक समूह को प्रवेश न दिया जायेगा. | |||
136. | साधारणत: विद्यार्थियों के समूहों को तब तक कोई प्रवेश-पत्र न दिया जायेगा, जब तक उनके | ||
अध्यापक उनके साथ न हों. | |||
महिला दर्शक दीर्घा | |||
137. | यह दीर्घा केवल महिलाओं के उपयोग के लिये है. दर्शक दीर्घा के लिये विहित विनियम इस दीर्घा | ||
के लिये भी लागू होंगे. | |||
शासकीय दीर्घा | |||
138. | इस दीर्घा में अवर सचिव के पद से अनिम्न शासन के वे अधिकारी बैठ सकते हैं, जिनको सदन | ||
में चलने वाले कार्य के संबंध में उपस्थित रहना अपेक्षित है. | |||
139. | इस दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र अनुरोध किये जाने पर शासन के समस्त विभागों को उनकी आवश्य- | ||
कतानुसार दिये जा सकेंगे : | |||
परन्तु शासकीय दीर्घा हेतु कंडिका 138 में उल्लेखित अधिकारियों के उपयोगार्थ संपूर्ण सत्र अथवा | |||
उसके किसी भाग के लिए प्रवेश-पत्र की मांग सत्र प्रारंभ होने से पन्द्रह दिन पूर्व प्रमुख सचिव विधान | |||
सभा को लिखित सूचना देकर की जा सकेगी. | |||
140. | इस दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र परिस्थिति के अनुसार या तो संपूर्ण सत्र अथवा किसी भाग के लिये | ||
अथवा किसी विशेष दिन के लिये दिये जा सकेंगे. | |||
पत्रकार दीर्घा | |||
141. | पत्रकार दीर्घा, सामान्यत: दैनिक पत्रों, मान्य समाचार अभिकरणों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जनसंपर्क | ||
विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) आदि के प्रतिनिधियों के उपयोग | |||
के लिये है. | |||
142. | (1) | पत्रकार दीर्घा में प्रवेश देने हेतु परामर्श देने के लिए अध्यक्ष, समय-समय पर समाचार | |
पत्रों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का नाम-निर्देशन | |||
करेंगे, जिसमें 3 पदेन सदस्यों सहित 21 से अनधिक सदस्य होंगे. | |||
(2) | उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा समिति के पदेन सभापति होंगे, परन्तु उपाध्यक्ष का | ||
पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष, विधान सभा अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित | |||
समिति के कोई सदस्य सभापति होंगे. | |||
(3) | अध्यक्ष के विवेक से प्रमुख सचिव अथवा सचिव, विधान सभा, समिति के पदेन सचिव | ||
होंगे. | |||
(4) | आयुक्त अथवा संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश शासन, समिति के पदेन सदस्य होंगे. | ||
143. | (1) | समिति का गठन सामान्यत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किया जायेगा, जिसका | |
कार्यकाल एक वर्ष का होगा : परंतु विघटित होने वाली समिति अनुवर्ती समिति के | |||
गठन तक कार्यरत होगी. | |||
(2) | समिति का सदस्य उसी पत्रकार को नामांकित किया जा सकेगा, जिसको संसदीय | ||
रिपोर्टिंग का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो. | |||
(3) | समिति के यथासंभव एक तिहाई सदस्यगण, जिनकी अपेक्षाकृत सर्वाधिक सदस्यता - | ||
अवधि व्यतीत हो चुकी है, प्रतिवर्ष समिति की सदस्यता से निवृत्त हो जायेंगे. | |||
(4) | वह सदस्य, जो लगातार तीन वर्ष तक समिति का सदस्य रह चुका हो, पुन: समिति | ||
का सदस्य तब तक नामांकित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने विगत सदस्यता | |||
दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूर्ण न कर ली हो. | |||
144. | (1) | समिति की बैठक प्रत्येक सत्र के आरंभ होने के पूर्व अथवा ऐसे दिन और समय पर | |
होगी जो समिति का सभापति नियत करे. | |||
परन्तु यदि समिति का सभापति तत्काल उपलब्ध न हो, तो बैठक की तिथि और | |||
समय पदेन सचिव नियत कर सकेगा. | |||
(2) | समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्य संख्या का यथा- | ||
संभव एक तिहाई होगी. | |||
(3) | समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :- | ||
(एक) | अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये गये मामलों जैसे :- समाचार पत्र, समाचार अभिकरणों | ||
आदि के प्रतिनिधियों को पत्रकार - दीर्घा में प्रवेश के प्रकरणों पर परामर्श देना, | |||
(दो) | ऐसे मामलों में, जिसे पत्रकार - दीर्घा सलाहकार समिति आवश्यक समझे, समय-समय | ||
पर अध्यक्ष को अभ्यावेदन देना, उसकी सम्मति प्राप्त करना तथा अध्यक्ष अथवा उसके | |||
प्राधिकार के अंतर्गत समिति को निर्दिष्ट किए गए मामले में परामर्श देना, | |||
(तीन) | पत्रकार - दीर्घाओं में समाचार पत्रों तथा समाचार अभिकरणों आदि के प्रतिनिधियों को | ||
जिन्हें आसन निर्धारित किया जाना हो, उक्त दीर्घा में आसन क्रम एवं पत्रकारों से | |||
संबंधित अन्य मामलों पर सलाह देना तथा... | |||
(चार) | पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति द्वारा उप समिति गठित की जा सकेगी, जिसमें 6 | ||
से अनधिक सदस्य होंगे। यह समिति द्वारा सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करेगी. | |||
दीर्घा में प्रवेश प्रक्रिया | |||
145. | (1) | पत्रकार दीर्घा में प्रवेश पाने के लिए विहित आवेदन - पत्र, जिसमें नाम, पता, अनुभव | |
आदि की जानकारी दी गई हो, समाचार-पत्र अथवा समाचार अभिकरण के संपादक या | |||
ब्यूरो प्रमुख के हस्ताक्षर से सत्र प्रारंभ होने से सात दिन पूर्व प्रमुख सचिव को दिया जायेगा. | |||
(2) | किसी भी समाचार पत्र अभिकरण के ऐसे प्रतिनिधि को ही प्रवेश - पत्र दिया जायेगा, | ||
जिसका पत्रकारिता का अनुभव कम से कम तीन वर्ष का रहा हो तथा ऐसा व्यक्ति | |||
श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित | |||
पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हो; | |||
परन्तु ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, आपवादिक प्रकरणों में या | |||
समिति की अनुशंसा से किसी अन्य पत्रकार को प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा. | |||
(3) | प्रवेश-पत्र अध्यक्ष के सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन प्रमुख सचिव द्वारा जारी किये | ||
जायेंगे. जिसे संबंधित प्रतिनिधि विधानसभा सचिवालय में रखी गई 'पत्रकार पंजी' में अपने | |||
हस्ताक्षर करके स्वयं अथवा लिखित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त कर सकेगा. | |||
(4) | पत्रकार दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रत्येक सत्र में निर्दिष्ट किये अनुसार आवेदन (परिशिष्ट-7) | ||
में देना आवश्यक है. | |||
(5) | पत्रकार दीर्घा में किसी भी समाचार-पत्र अथवा समाचार अभिकरण को एक से अधिक | ||
स्थान नहीं दिया जायेगा. | |||
(6) | पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्र संबंधित समाचार पत्रों/अभिकरणों के मान्य प्रतिनिधियों के | ||
व्यक्तिगत नाम से जारी किये जावेंगे. | |||
(7) | यदि एक ही समाचार पत्र अथवा समाचार अभिकरण आदि के एक से अधिक प्रतिनिधि | ||
पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्र चाहें तो उन्हें इस आशय का लिखित आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव के | |||
पास देना होगा, जो संबंधित प्रतिनिधियों को अलग वैकल्पिक प्रवेश-पत्र दे सकेगा | |||
ताकि वास्तव में किसी स्थान विशेष, के लिए एक ही समय में एक समाचार-पत्र अथवा | |||
समाचार अभिकरण के केवल एक ही प्रतिनिधि को पत्रकार दीर्घा में स्थान दिया जा सके. | |||
(8) | केवल ऐसे साप्ताहिक समाचार-पत्रों के लिए पत्रकार दीर्घा का प्रवेश-पत्र दिया जायेगा | ||
जो आयुक्त अथवा संचालक, जनसंपर्क द्वारा दिया गया, इस आशय का प्रमाण-पत्र | |||
प्रस्तुत करेंगे कि उक्त समाचार पत्र प्रेस एक्ट के अंतर्गत विगत पन्द्रह वर्षों से | |||
नियमित प्रकाशित हो रहा है अथवा उसकी प्रसार संख्या 50,000 से अधिक है. | |||
(9) | सभा की कार्यवाही का गलत ढंग से प्रकाशन, प्रश्नों तथा उत्तरों का पूर्व प्रकाशन, | ||
ऐसे विषय का प्रकाशन जो जनता के लिये न हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा समय- | |||
समय पर दिये गये आदेश/निर्देश आदि का पालन न करना आदि कारणों से दीर्घा | |||
के लिए दिया गया प्रवेश-पत्र निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा. | |||
(10) | राष्ट्रीय स्तर के ऐसे साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों को प्रवेश-पत्र | ||
दिया जा सकेगा, जिनकी प्रसार संख्या एक लाख से अधिक होगी. | |||
(11) | भोपाल के बाहर से आने वाले ऐसे अतिथि पत्रकार, जो विधान सभा की कार्यवाहियां | ||
देखने के इच्छुक हों, उन्हें पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के किन्हीं दो सदस्यों की | |||
लिखित अनुशंसा पर पत्रकार दीर्घा के लिए अस्थायी प्रवेश पत्र दिया जा सकेगा, जो | |||
सामान्यत: एक दिन के लिए होगा. एक दिन में अधिकतम पांच अतिथि पत्रकारों | |||
को पत्रकार दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी किये जा सकेंगे. | |||
सामान्य | |||
146. | (1) | सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रवेश-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. | |
(2) | प्रवेश-पत्र के खो जाने पर उसकी लिखित सूचना तुरंत प्रमुख सचिव को दी जाना होगी तथा | ||
दूसरे प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नया प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा. | |||
147. | कोई भी दर्शक बिना प्रवेश-पत्र के किसी भी दीर्घा में प्रवेश नहीं करेगा. | ||
148. | प्रवेश-पत्र पाने के लिये सदस्यों का अधिकार सर्वप्रथम होगा, प्रमुख सचिव चाहे तो विधान सभा के | ||
अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे. | |||
149. | सभी प्रवेश-पत्र केवल उसी दिनांक के लिए मान्य होंगे, जिस दिनांक के लिए वे जारी किये गये हों. | ||
150. | महिलाओं के बारे में आवेदन-पत्र में विशेष रूप से यह लिखना चाहिए, कि महिला दीर्घा में स्थान | ||
चाहिऐ अथवा किसी अन्य दर्शक दीर्घा में. | |||
151. | प्रत्येक दिन के लिए आवश्यक दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र देना होगा. | ||
152. | प्रार्थना करने पर प्रवेश- पत्रालय से आवेदन-प्रपत्र की मुद्रित प्रतियां दी जायेंगी . | ||
153. | आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर न होंगे अथवा जिनमें आवश्यक जानकारी न दी गई होगी, उन पर विचार नहीं किया जायेगा. | ||
154. | दर्शकगण, दीर्घाओं में आने के लिये निर्धारित मार्ग का प्रयोग करेंगे एवं अन्य मार्गों का प्रयोग नहीं | ||
करेंगे. | |||
155. | विधान सभा की बैठकों के समय सदन के भीतर. विधान सभा कक्षों में अथवा केवल सदस्यों के | ||
लिये सुरक्षित अन्य कक्षों में किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं जाने दिया जायेगा, जब तक कि | |||
वह उस आशय का प्रवेश-पत्र प्राप्त न कर लें. | |||
156. | किसी दर्शक के संबंध में पूरा उत्तरदायित्व उस सदस्य या व्यक्ति पर ही रहेगा, जिसने उसे प्रवेश- | ||
पत्र दिए जाने की अनुशंसा की हो और जब तक वह दर्शक किसी दीर्घा में अथवा विधान सभा के | |||
अहाते के अन्दर उपस्थित रहे तब तक उसके आचरण के लिए वही सदस्य या व्यक्ति उत्तरदायी होगा. | |||
157. | प्रवेश-पत्र अहस्तान्तरणीय है. प्रवेश-पत्र पर लिखी हुई शर्तों तथा इन विनियमों में वर्णित प्रतिबंधों | ||
के अधीन ही दिये जाते हैं. | |||
158. | दीर्घाओं के प्रवेश-पत्र सचिव के आदेश से ही सचिव की मुद्रा लगाकर जारी किये जायेंगे तथा उन | ||
पर विधान सभा के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे, जिसे इस संबंध में प्राधिकृत | |||
किया गया हो. | |||
159. | किसी दिन के लिये आवश्यक प्रवेश हेतु आवेदन एक दिन पहले 12.00 बजे दोपहर से लिये जायेंगे, | ||
यदि उसके बाद भी स्थान खाली रहे तो उसी दिन भी प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे, जिस दिन के लिये | |||
वे मांगे गये हों. | |||
160. | प्रवेश-पत्र उसी पूर्वताक्रम से दिये जाएंगे जिस पूर्वताक्रम में उनके लिए आवेदन पत्र प्रमुख सचिव / सचिव के पास आए हों . | ||
161. | प्रवेश-पत्र के लिये दिये गये आवेदन अस्वीकृत होने के दूसरे दिन के लिये ग्रहण नहीं किये जा | ||
सकेंगे. जब तक कि वे नये प्रपत्र पर पुन: न दिये जायें. | |||
162. | साधारणत: प्रवेश-पत्र आवेदन करने वाले सदस्यों या व्यक्ति को स्वयं प्रवेश-पत्र की प्राप्ति के | ||
प्रमाण स्वरूप आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर लेकर प्रवेश-पत्रालय में दिये जायेंगे. | |||
163. | (क) | दर्शकों के दीर्घाओं में शांति कायम रखनी चाहिये तथा ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी | |
चाहिये, जिससे कार्यवाही में किसी भी भांति बाधा बहुंचने की संभावना हो. | |||
(ख) | दर्शकों को अपने साथ दीर्घाओं में सुरक्षा अधिकारी द्वारा निषिद्ध वस्तुएं, जैसे :- शस्त्र, | ||
विस्फोटक, कैमरा, लकड़ी, छाता, अटैची, कैस, हैन्डबैग, पुस्तक और छपे हुए पोस्टर आदि | |||
ले जाने की अनुमति न होगी. | |||
(ग) | दीर्घाओं में किसी प्रकार का अंग विक्षेय या प्रदर्शन करना या पर्चे बांटना नितांत वर्जित है. | ||
(घ) | दीर्घा के किसी भी भाग में कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा. | ||
(ड.) | 12 वर्ष से कम उम्र वाले बालक/बालिकाओं को प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे. | ||
164 | दीर्घाओं के भीतर दर्शकों को पुस्तक या पत्र पढ़ने-लिखने या चित्र बनाने या आपेरा ग्लासेज का | ||
उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. | |||
165. | प्रवेश-पत्र धारणकर्ता को अपना प्रवेश-पत्र द्वारों (doors) पर तैनात रक्षा प्रहरियों को दिखाना होगा. | ||
रक्षा प्रहरी वर्ग के किसी भी व्यक्ति के कभी भी अनुरोध करने पर प्रवेश-पत्र तुरंत प्रस्तुत करना होगा. | |||
166. | अध्यक्ष, किसी भी समय बिना कोई कारण बतलाये किसी भी दीर्घा का कोई प्रवेश-पत्र रद्द कर | ||
सकता है अथवा किसी भी दर्शक को दीर्घा से या परिसर से बाहर जाने को कह सकता है, भले | |||
ही उसके पास प्रवेश-पत्र हो. | |||
167. | जब दीर्घा से बाहर जाने का आदेश हो तो उस काम के लिये तैनात प्रहरीगण को यह देखना होगा | ||
कि दर्शकगण आदेशों का तुरन्त पालन करें. | |||
168. | ये विनियम समय-समय पर परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष के आदेश से परिवर्तित | ||
किये जा सकेंगे. | |||
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