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मध्‍यप्रदेश विधान सभा
की विभिन्‍न दीर्घाओं में दर्शकों का प्रवेश विनियमित करने हेतु विनियम.

 
दीर्घाओं के प्रकार :-  दीर्घाएं मुख्‍यत: निम्‍नानुसार होंगी, अर्थात् :-
120. (क) दर्शक दीर्घा जो निम्‍नलिखित उपवर्गों में विभाजित की गई है :-
      (1) अध्‍यक्षीय दीर्घा,
      (2) प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा,
      (3) दर्शक दीर्घा, तथा
      (4) महिला - दीर्घा
(ख) अधिकारी दीर्घा - अधिकारी वर्ग के उपयोग के लिये.
(ग) पत्रकार दीर्घा - पत्र प्रतिनिधियों के उपयोग के लिये.
अध्‍यक्षीय दीर्घा
121. (क) सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्‍ठा प्राप्‍त व्‍यक्तियों, विधिक निकायों के पदाधिकारियों, विदेशों
से आये प्रतिष्ठित व्‍यक्तियों तथा इसी कोटि के अन्‍य व्‍यक्तियों के उपयोग के लिये है.
(ख) इस दीर्घा में निम्‍नलिखित व्‍यक्तियों को भी प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे, अर्थात् :-
      (1) राज्‍यपाल के परिवार के सदस्‍य तथा उनके अतिथि.
      (2) अध्‍यक्ष के परिवार के सदस्‍य तथा उनके अतिथि.
      (3) अन्‍य राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री तथा अन्‍य उच्‍च पदस्‍थ व्‍यक्ति.
      (4) संसद के सदस्‍य अथवा अन्‍य राज्‍य विधान मंडलों के सदस्‍य.
      (5) संसद तथा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्‍य.
      (6) अन्‍य कोई व्‍यक्ति जिसके लिये अध्‍यक्ष निर्देश दें.
122. इस दीर्घा में प्रवेश अध्‍यक्ष के विशेष या सामान्‍य निर्देशानुसार जारी किये गये प्रवेश पत्रों द्वारा
दिया जायेगा.
123. इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन परिशिष्‍ट-6 में दिये गये प्रपत्र-1 में दिया जायेगा.
124. इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव के पास जितने पहले संभव हो सके उतने पहले
दिया जाना चाहिए, किसी भी दशा में ऐसा आवेदन-पत्र वांछित दिवस के पहले वाले दिन के 3.00
बजे अपरां‍ह तक आ जाना चाहिए तथापि यदि स्‍थान उपलब्‍ध हो, तो विहित अवधि के बाद प्राप्‍त
आवेदन पत्रों पर भी प्रवेश-पत्र जारी किये जा सकेंगे. प्रवेश-पत्र किसी दिवस अथवा उसके भाग के
लिए जारी किये जा सकेंगे.
125. अध्‍यक्षीय आदेशों के अधीन प्रमुख सचिव इस दीर्घा में किसी विशेष दर्शक या किन्‍ही विशेष दर्शकों के
लिए स्‍थान सुरक्षित रख सकेंगे.
प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा
126. प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा विधान सभा सदस्‍यों के निकट संबंधियों, सार्वजनिक जीवन में लब्‍ध
प्रतिष्ठित व्‍यक्तियों तथा राज्‍य के राजनैतिक या सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्‍ठा प्राप्‍त व्‍यक्तियों
के उपयोग के लिये हैं.
127. यदि इस दीर्घा में स्‍थान उपलब्‍ध हो तब अध्‍यक्षीय दीर्घा में स्‍थानाभाव के कारण प्रवेश न पा
सकने वाले व्‍यक्तियों को भी यहां प्रवेश दिया जा सकेगा.
128. इस दीर्घा में प्रवेश प्रमुख सचिव के आदेशानुसार जारी किये गये प्रवेश पत्र द्वारा मिलेगा.
129. इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्‍ट-6 में दिये गये प्रपत्र-2 में दिया जा सकेगा.
सामान्‍य दर्शक दीर्घा
130. इस दीर्घा में प्रवेश के लिए आवेदन परिशिष्‍ट-6 में दिये गये प्रपत्र-2 में दिया जायेगा.
131. इस दीर्घा में प्रवेश सचिव के आदेशानुसार जारी किये गये प्रवेश पत्रों द्वारा मिलेगा, प्रवेश पत्र
उन्‍हीं व्‍यक्तियों के लिये मिलेंगे, जिन्‍हें सदस्‍य व्‍यक्तिगत रूप से जानते हों अथवा जिनका
परिचय सदस्‍यों से ऐसे व्‍यक्तियों द्वारा कराया गया हो, जिन्‍हें वे व्‍यक्तिगत रूप से जानते हों.
132. विधान सभा सचिवालय के किसी कर्मचारी के संबंधी के नाम पर भी इस दीर्घा के लिये प्रवेश-
पत्र दिया जा सकेगा.
133. साधारणत: प्रत्‍येक सदस्‍य को केवल चार प्रवेश-पत्र दिये जायेंगे और उससे अधिक प्रवेश-पत्र
आवेदनकर्ता को स्‍थान उपलब्‍ध होने पर ही दिये जायेंगे.
134. मान्‍य शिक्षण संस्‍थाओं के नियमित विद्यार्थियों अथवा शासकीय विभागों या अन्‍य संस्‍थाओं
के कर्मचारियों के समूहों इत्‍यादि को इस दीर्घा में प्रवेश उस संस्‍था या संबंधित विभाग के प्रमुख
के आवेदन पर दिया जा सकेगा.
135. इस समूह के व्‍यक्तियों के बारे में आवश्‍यक विवरण संबंधित संस्‍था या विभाग के प्रमुख के
द्वारा उस दिन से पूरे तीन दिन पहले जिस दिन की बैठक के लिये प्रवेश-पत्र मांगे जायें, प्रमुख सचिव
को लिखित में दिया जाना चाहिए. प्रवेश-पत्र दीर्घा में स्‍थान खाली होने पर ही दिये जायेंगे.
साधारणत: एक दिन में इस प्रकार के एक से अधिक समूह को प्रवेश न दिया जायेगा.
136. साधारणत: विद्यार्थियों के समूहों को तब तक कोई प्रवेश-पत्र न दिया जायेगा, जब तक उनके
अध्‍यापक उनके साथ न हों.
महिला दर्शक दीर्घा
137. यह दीर्घा केवल महिलाओं के उपयोग के लिये है. दर्शक दीर्घा के लिये विहित विनियम इस दीर्घा
के लिये भी लागू होंगे.
शासकीय दीर्घा
138. इस दीर्घा में अवर सचिव के पद से अनिम्‍न शासन के वे अधिकारी बैठ सकते हैं, जिनको सदन
में चलने वाले कार्य के संबंध में उपस्थित रहना अपेक्षित है.
139. इस दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र अनुरोध किये जाने पर शासन के समस्‍त विभागों को उनकी आवश्‍य-
कतानुसार दिये जा सकेंगे :
परन्‍तु शासकीय दीर्घा हेतु कंडिका 138 में उल्‍लेखित अधिकारियों के उपयोगार्थ संपूर्ण सत्र अथवा
उसके किसी भाग के लिए प्रवेश-पत्र की मांग सत्र प्रारंभ होने से पन्‍द्रह दिन पूर्व प्रमुख सचिव विधान
सभा को लिखित सूचना देकर की जा सकेगी.
140. इस दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र परिस्थिति के अनुसार या तो संपूर्ण सत्र अथवा किसी भाग के लिये
अथवा किसी विशेष दिन के लिये दिये जा सकेंगे.
पत्रकार दीर्घा
141. पत्रकार दीर्घा, सामान्‍यत: दैनिक पत्रों, मान्‍य समाचार अभिकरणों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जनसंपर्क
विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन तथा पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) आदि के प्रतिनिधियों के उपयोग
के लिये है.
142. (1) पत्रकार दीर्घा में प्रवेश देने हेतु परामर्श देने के लिए अध्‍यक्ष, समय-समय पर समाचार
पत्रों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का नाम-निर्देशन
करेंगे, जिसमें 3 पदेन सदस्‍यों सहित 21 से अनधिक सदस्‍य होंगे.
(2) उपाध्‍यक्ष, मध्‍यप्रदेश विधान सभा समिति के पदेन सभापति होंगे, परन्‍तु उपाध्‍यक्ष का
पद रिक्‍त होने की स्थिति में अध्‍यक्ष, विधान सभा अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित
समिति के कोई सदस्‍य सभापति होंगे.
(3) अध्‍यक्ष के विवेक से प्रमुख सचिव अथवा सचिव, विधान सभा, समिति के पदेन सचिव
होंगे.
(4) आयुक्‍त अथवा संचालक, जनसंपर्क, मध्‍यप्रदेश शासन, समिति के पदेन सदस्‍य होंगे.
143. (1) समिति का गठन सामान्‍यत: प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष के प्रारंभ में किया जायेगा, जिसका
कार्यकाल एक वर्ष का होगा : परंतु विघटित होने वाली समिति अनुवर्ती समिति के
गठन तक कार्यरत होगी.
(2) समिति का सदस्‍य उसी पत्रकार को नामांकित किया जा सकेगा, जिसको संसदीय
रिपोर्टिंग का न्‍यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो.
(3) समिति के यथासंभव एक तिहाई सदस्‍यगण, जिनकी अपेक्षाकृत सर्वाधिक सदस्‍यता -
अवधि व्‍यतीत हो चुकी है, प्रतिवर्ष समिति की सदस्‍यता से निवृत्‍त हो जायेंगे.
(4) वह सदस्‍य, जो लगातार तीन वर्ष तक समिति का सदस्‍य रह चुका हो, पुन: समिति
का सदस्‍य तब तक नामांकित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने विगत सदस्‍यता
दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूर्ण न कर ली हो.
144. (1) समिति की बैठक प्रत्‍येक सत्र के आरंभ होने के पूर्व अथवा ऐसे दिन और समय पर
होगी जो समिति का सभापति नियत करे.
परन्‍तु यदि समिति का सभापति तत्‍काल उपलब्‍ध न हो, तो बैठक की तिथि और
समय पदेन सचिव नियत कर सकेगा.
(2) समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्‍य संख्‍या का यथा-
संभव एक तिहाई होगी.
(3) समिति के कार्य निम्‍नलिखित होंगे :-
      (एक) अध्‍यक्ष द्वारा निर्दिष्‍ट किये गये मामलों जैसे :- समाचार पत्र, समाचार अभिकरणों
आदि के प्रतिनिधियों को पत्रकार - दीर्घा में प्रवेश के प्रकरणों पर परामर्श देना,
      (दो) ऐसे मामलों में, जिसे पत्रकार - दीर्घा सलाहकार समिति आवश्‍यक समझे, समय-समय
पर अध्‍यक्ष को अभ्‍यावेदन देना, उसकी सम्‍मति प्राप्‍त करना तथा अध्‍यक्ष अथवा उसके
प्राधिकार के अंतर्गत समिति को निर्दिष्‍ट किए गए मामले में परामर्श देना,
      (तीन) पत्रकार - दीर्घाओं में समाचार पत्रों तथा समाचार अभिकरणों आदि के प्रतिनिधियों को
जिन्‍हें आसन निर्धारित किया जाना हो, उक्‍त दीर्घा में आसन क्रम एवं पत्रकारों से
संबंधित अन्‍य मामलों पर सलाह देना तथा...
      (चार) पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति द्वारा उप समिति गठित की जा सकेगी, जिसमें 6
से अनधिक सदस्‍य होंगे। यह समिति द्वारा सौंपे गये कार्यों को सम्‍पन्‍न करेगी.
दीर्घा में प्रवेश प्रक्रिया
145. (1) पत्रकार दीर्घा में प्रवेश पाने के लिए विहित आवेदन - पत्र, जिसमें नाम, पता, अनुभव
आदि की जानकारी दी गई हो, समाचार-पत्र अथवा समाचार अभिकरण के संपादक या
ब्‍यूरो प्रमुख के हस्‍ताक्षर से सत्र प्रारंभ होने से सात दिन पूर्व प्रमुख सचिव को दिया जायेगा.
(2) किसी भी समाचार पत्र अभिकरण के ऐसे प्रतिनिधि को ही प्रवेश - पत्र दिया जायेगा,
जिसका पत्रकारिता का अनुभव कम से कम तीन वर्ष का रहा हो तथा ऐसा व्‍यक्ति
श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित
पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हो;
परन्‍तु ऐसे कारणों से जिन्‍हें अभिलिखित किया जायेगा, आपवादिक प्रकरणों में या
समिति की अनुशंसा से किसी अन्‍य पत्रकार को प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा.
(3) प्रवेश-पत्र अध्‍यक्ष के सामान्‍य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन प्रमुख सचिव द्वारा जारी किये
जायेंगे. जिसे संबंधित प्रतिनिधि विधानसभा सचिवालय में रखी गई 'पत्रकार पंजी' में अपने
हस्‍ताक्षर करके स्‍वयं अथवा लिखित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्राप्‍त कर सकेगा.
(4) पत्रकार दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रत्‍येक सत्र में निर्दिष्‍ट किये अनुसार आवेदन (परिशिष्‍ट-7)
में देना आवश्‍यक है.
(5) पत्रकार दीर्घा में किसी भी समाचार-पत्र अथवा समाचार अभिकरण को एक से अधिक
स्‍थान नहीं दिया जायेगा.
(6) पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्र संबंधित समाचार पत्रों/अभिकरणों के मान्‍य प्रतिनिधियों के
व्‍यक्तिगत नाम से जारी किये जावेंगे.
(7) यदि एक ही समाचार पत्र अथवा समाचार अभिकरण आदि के एक से अधिक प्रतिनिधि
पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्र चाहें तो उन्‍हें इस आशय का लिखित आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव के
पास देना होगा, जो संबंधित प्रतिनिधियों को अलग वैकल्पिक प्रवेश-पत्र दे सकेगा
ताकि वास्‍तव में किसी स्‍थान विशेष, के लिए एक ही समय में एक समाचार-पत्र अथवा
समाचार अभिकरण के केवल एक ही प्रतिनिधि को पत्रकार दीर्घा में स्‍थान दिया जा सके.
(8) केवल ऐसे साप्‍ताहिक समाचार-पत्रों के लिए पत्रकार दीर्घा का प्रवेश-पत्र दिया जायेगा
जो आयुक्‍त अथवा संचालक, जनसंपर्क द्वारा दिया गया, इस आशय का प्रमाण-पत्र
प्रस्‍तुत करेंगे कि उक्‍त समाचार पत्र प्रेस एक्‍ट के अंतर्गत विगत पन्‍द्रह वर्षों से
नियमित प्रकाशित हो रहा है अथवा उसकी प्रसार संख्‍या 50,000 से अधिक है.
(9) सभा की कार्यवाही का गलत ढंग से प्रकाशन, प्रश्‍नों तथा उत्‍तरों का पूर्व प्रकाशन,
ऐसे विषय का प्रकाशन जो जनता के लिये न हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-
समय पर दिये गये आदेश/निर्देश आदि का पालन न करना आदि कारणों से दीर्घा
के लिए दिया गया प्रवेश-पत्र निरस्‍त करने का अधिकार अध्‍यक्ष को होगा.
(10) राष्‍ट्रीय स्‍तर के ऐसे साप्‍ताहिक/पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों को प्रवेश-पत्र
दिया जा सकेगा, जिनकी प्रसार संख्‍या एक लाख से अधिक होगी.
(11) भोपाल के बाहर से आने वाले ऐसे अतिथि पत्रकार, जो विधान सभा की कार्यवाहियां
देखने के इच्‍छुक हों, उन्‍हें पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के किन्‍हीं दो सदस्‍यों की
लिखित अनुशंसा पर पत्रकार दीर्घा के लिए अस्‍थायी प्रवेश पत्र दिया जा सकेगा, जो
सामान्‍यत: एक दिन के लिए होगा. एक दिन में अधिकतम पांच अतिथि पत्रकारों
को पत्रकार दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी किये जा सकेंगे.
सामान्‍य
146. (1) सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रवेश-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.
(2) प्रवेश-पत्र के खो जाने पर उसकी लिखित सूचना तुरंत प्रमुख सचिव को दी जाना होगी तथा
दूसरे प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्‍त होने पर नया प्रवेश-पत्र दिया जा सकेगा.
147. कोई भी दर्शक बिना प्रवेश-पत्र के किसी भी दीर्घा में प्रवेश नहीं करेगा.
148. प्रवेश-पत्र पाने के लिये सदस्‍यों का अधिकार सर्वप्रथम होगा, प्रमुख सचिव चाहे तो विधान सभा के
अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी विहित प्रपत्र पर आवेदन करने पर प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे.
149. सभी प्रवेश-पत्र केवल उसी दिनांक के लिए मान्‍य होंगे, जिस दिनांक के लिए वे जारी किये गये हों.
150. महिलाओं के बारे में आवेदन-पत्र में विशेष रूप से यह लिखना चाहिए, कि महिला दीर्घा में स्‍थान
चाहिऐ अथवा किसी अन्‍य दर्शक दीर्घा में.
151. प्रत्‍येक दिन के लिए आवश्‍यक दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र देना होगा.
152. प्रार्थना करने पर प्रवेश- पत्रालय से आवेदन-प्रपत्र की मुद्रित प्रतियां दी जायेंगी .  
     
153. आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र पर न होंगे अथवा जिनमें आवश्‍यक जानकारी न दी गई होगी, उन पर विचार नहीं किया जायेगा.
154. दर्शकगण, दीर्घाओं में आने के लिये निर्धारित मार्ग का प्रयोग करेंगे एवं अन्‍य मार्गों का प्रयोग नहीं
करेंगे.
155. विधान सभा की बैठकों के समय सदन के भीतर. विधान सभा कक्षों में अथवा केवल सदस्‍यों के
लिये सुरक्षित अन्‍य कक्षों में किसी भी व्‍यक्ति को तब तक नहीं जाने दिया जायेगा, जब तक कि
वह उस आशय का प्रवेश-पत्र प्राप्‍त न कर लें.
156. किसी दर्शक के संबंध में पूरा उत्‍तरदायित्‍व उस सदस्‍य या व्‍यक्ति पर ही रहेगा, जिसने उसे प्रवेश-
पत्र दिए जाने की अनुशंसा की हो और जब तक वह दर्शक किसी दीर्घा में अथवा विधान सभा के
अहाते के अन्‍दर उपस्थित रहे तब तक उसके आचरण के लिए वही सदस्‍य या व्‍यक्ति उत्‍तरदायी होगा.
157. प्रवेश-पत्र अहस्‍तान्‍तरणीय है. प्रवेश-पत्र पर लिखी हुई शर्तों तथा इन विनियमों में वर्णित प्रतिबंधों
के अधीन ही दिये जाते हैं.
158. दीर्घाओं के प्रवेश-पत्र सचिव के आदेश से ही सचिव की मुद्रा लगाकर जारी किये जायेंगे तथा उन
पर विधान सभा के अधिकारी या अन्‍य कर्मचारी के हस्‍ताक्षर होंगे, जिसे इस संबंध में प्राधिकृत
किया गया हो.
159. किसी दिन के लिये आवश्‍यक प्रवेश हेतु आवेदन एक दिन पहले 12.00 बजे दोपहर से लिये जायेंगे,
यदि उसके बाद भी स्‍थान खाली रहे तो उसी दिन भी प्रवेश-पत्र दिये जा सकेंगे, जिस दिन के लिये
वे मांगे गये हों.
160. प्रवेश-पत्र उसी पूर्वताक्रम से दिये जाएंगे जिस पूर्वताक्रम में उनके लिए आवेदन पत्र प्रमुख सचिव / सचिव के पास आए हों .  
     
161. प्रवेश-पत्र के लिये दिये गये आवेदन अस्‍वीकृत होने के दूसरे दिन के लिये ग्रहण नहीं किये जा
सकेंगे. जब तक कि वे नये प्रपत्र पर पुन: न दिये जायें.
162. साधारणत: प्रवेश-पत्र आवेदन करने वाले सदस्‍यों या व्‍यक्ति को स्‍वयं प्रवेश-पत्र की प्राप्ति के
प्रमाण स्‍वरूप आवेदन-पत्र पर हस्‍ताक्षर लेकर प्रवेश-पत्रालय में दिये जायेंगे.
163. (क) दर्शकों के दीर्घाओं में शांति कायम रखनी चाहिये तथा ऐसी कोई चेष्‍टा नहीं करनी
चाहिये, जिससे कार्यवाही में किसी भी भांति बाधा बहुंचने की संभावना हो.
(ख) दर्शकों को अपने साथ दीर्घाओं में सुरक्षा अधिकारी द्वारा निषिद्ध वस्‍तुएं, जैसे :- शस्‍त्र,
विस्‍फोटक, कैमरा, लकड़ी, छाता, अटैची, कैस, हैन्‍डबैग, पुस्‍तक और छपे हुए पोस्‍टर आदि
ले जाने की अनुमति न होगी.
(ग) दीर्घाओं में किसी प्रकार का अंग विक्षेय या प्रदर्शन करना या पर्चे बांटना नितांत वर्जित है.
(घ) दीर्घा के किसी भी भाग में कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा.
(ड.) 12 वर्ष से कम उम्र वाले बालक/बालिकाओं को प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे.
164 दीर्घाओं के भीतर दर्शकों को पुस्‍तक या पत्र पढ़ने-लिखने या चित्र बनाने या आपेरा ग्‍लासेज का
उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.
165. प्रवेश-पत्र धारणकर्ता को अपना प्रवेश-पत्र द्वारों (doors) पर तैनात रक्षा प्रहरियों को दिखाना होगा.
रक्षा प्रहरी वर्ग के किसी भी व्‍यक्ति के कभी भी अनुरोध करने पर प्रवेश-पत्र तुरंत प्रस्‍तुत करना होगा.
166. अध्‍यक्ष, किसी भी समय बिना कोई कारण बतलाये किसी भी दीर्घा का कोई प्रवेश-पत्र रद्द कर
सकता है अथवा किसी भी दर्शक को दीर्घा से या परिसर से बाहर जाने को कह सकता है, भले
ही उसके पास प्रवेश-पत्र हो.
167. जब दीर्घा से बाहर जाने का आदेश हो तो उस काम के लिये तैनात प्रहरीगण को यह देखना होगा
कि दर्शकगण आदेशों का तुरन्‍त पालन करें.
168. ये विनियम समय-समय पर परिस्थितियों की आवश्‍यकता के अनुसार अध्‍यक्ष के आदेश से परिवर्तित
किये जा सकेंगे.