मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र
बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
भूमि
पट्टा दिये
जाने के नियम
[राजस्व]
1. ( *क्र. 1085 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के गरीब भूमिहीन परिवार को शासकीय भूमि का पट्टा दिये जाने का क्या नियम है? शासन आदेश सहित जानकारी दी जावे। (ख) जिला ग्वालियर में वर्ष 2020 से मई 2025 तक भूमि का पट्टा दिये जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये? संख्यावार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अवधि में प्राप्त आवेदनों से कितने हितग्राहियों को भूमि पट्टा दिया गया? आवेदकों के नाम एवं पता सहित जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अवधि में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को भूमि पट्टा नहीं दिया गया है? पट्टा न दिये जाने के क्या कारण रहे। (ड.) प्रश्नांश (घ) के संबंध में जिन आवेदकों को भूमि पट्टा नहीं मिला है, क्या उन्हें पट्टा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा सहित जानकारी दी जावे।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं स्वामित्व योजना के अंतर्गत गरीब भूमिहीन परिवार को भूमि का पट्टा दिये जाने का प्रावधान है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला ग्वालियर में वर्ष 2020 से मई 2025 तक भूमि का पट्टा दिये जाने हेतु तहसील अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। जानकारी निरंक है। (ग) से (ड.) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिविल अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का घटिया निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
2. ( *क्र. 1362 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में सिविल अस्पताल सिलवानी के नवीन भवन का निर्माण कब, कितनी लागत से शुरू हुआ था? इसकी निर्माण एजेंसी व ठेकेदार कौन है? किन तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त भवन का निर्माण किया गया? (ख) सिविल अस्पताल सिलवानी के निर्माणाधीन भवन में डी.पी.आर. के अनुसार कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं? किन-किन अधिकारियों और ठेकेदारों की निगरानी में घटिया व गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया गया? भवन के हैंडओवर से पूर्व ही छत से पानी टपकना, अपूर्ण विद्युतीकरण कार्य, सीवेज व जल निकासी और पाईप-लाईन संबंधी अधूरे व ऑक्सीजन लाईन व अन्य तकनीकी कार्य अपूर्ण व गुणवत्ताहीन होने के लिये कौन उत्तरदायी है? अपूर्ण कार्यों को गुणवत्ता के साथ कब तक पूर्ण कराया जायेगा? निर्माण में विलंब के लिये क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या सिविल अस्पताल सिलवानी में गुणवत्ताहीन निर्माण व अन्य तकनीकी त्रुटियों का निरीक्षण क्या भोपाल से तकनीकी टीम भेजकर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाकर दोषियों को दंडित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल सिलवानी भवन का निर्माण कार्य डी.पी.आर. के अनुसार ही कराया गया है। गुणवत्ता की जांच हेतु तकनीकी जांच कमेटी गठित की गई है। प्राक्कलन में ऑक्सीजन लाईन का प्रावधान नहीं होने के कारण ऑक्सीजन लाईन का कार्य नहीं कराया गया। निर्माण कार्य दिनांक 30.11.2024 को पूर्ण कर दिया गया है एवं दिनांक 04.06.2025 को भवन हस्तांतरित किया जा चुका है, विलंब के लिये ठेकेदार के विभिन्न चल देयकों से राशि रूपये 314417.00 रोकी गयी है। (ग) गठित जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बान सुजारा जलाशय में अनियमितताओं की जांच
[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]
3. ( *क्र. 1434 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित भोपाल द्वारा क्या इसी वर्ष 2025 में बान सुजारा जलाशय से आखेटित मछली के विक्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी? इसमें क्या-क्या शर्तें थीं और नियमानुसार किस-किस की निविदाएं किस दर पर प्राप्त हुई थी? सम्पूर्ण जानकारी छायाप्रतियों सहित प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि ऐसे कौन-कौन से निविदा डालने वाले ठेकेदार थे, जिन्होंने फर्म के नाम पर निविदा प्रपत्र फार्म लिया था और व्यक्तिगत नाम के सभी निविदा प्रपत्र फार्म में लगाए थे एवं ऐसे कौन-कौन से निविदाकार थे, जिन्होंने विगत 03 वर्ष की ऑडिट फायनेशियल रिपोर्ट/प्रोफिट लॉस स्टेटमेंट रिपोर्ट एवं मत्स्य व्यवसाय संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये थे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जब निविदा खोलने की तिथि 20.05.2025 थी फिर दिनांक 22.05.2025 को क्यों बताया गया कि टेण्डर स्वीकृत किसका हुआ, उसी दिन क्यों नहीं? उपरोक्त निविदा प्रक्रिया में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? प्रश्न दिनांक तक दोषियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही हुई? स्पष्ट एवं संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि क्या विभागीय मंत्री जी ने इसमें जांच के आदेश दिये थे, अगर हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है? जब इसमें अनियमितता प्रतीत हो रही थी, तब सर्वाधिक दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को कार्यादेश/अनुबंध हेतु क्यों बुलाया गया है? क्या उक्त निविदा निरस्त करने हेतु क्रमशः जो निविदाकार पात्रता की श्रेणी में आ रहा है, उसे कार्यादेश/अनुबंध करने हेतु बुलाया जावेगा, तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।
राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) जी हाँ। निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें तथा प्रतिभागी एवं प्रस्तुत दर संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निविदा में व्यक्तिगत एवं फर्म के नाम से कुल सात निविदाकारों ने भाग लिया। किसी भी निविदाकार ने तीन वर्षों का ऑडिट फायनेशियल रिपोर्ट संलग्न नहीं किया था। केवल मे. यश इंटरप्राइजेस द्वारा मत्स्य व्यवसाय संबंधी दस्तावेज संलग्न किया गया था। (ग) निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि 20.05.2025 को तकनीकी बिड खोलने पश्चात संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत दिनांक 22.05.2025 को फाईनेशियल बिड खोला गया। निविदा खोलने की कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए की गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के वारिसों को अनुकम्पा नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
4. ( *क्र. 641 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में कोरोना महामारी से कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी? (ख) क्या सभी मृत कर्मचारियों के वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? (ग) कितनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? (घ) शेष वारिसों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी? (ड.) शेष नियुक्तियाँ क्या कर्मचारी की मृत्यु अवधि के सात वर्ष के पहले हो जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कोरोना महामारी से 15 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी। (ख) जी नहीं। 02 कर्मचारियों के वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। 02 कर्मचारी संविदा कर्मचारी होने से उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। 11 नियमित कर्मचारियों एवं 02 संविदा कर्मचारियों के वारिसों को शासन के नियमानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना अंतर्गत 50,00,000/- रूपये की राशि प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ग) 02 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''अनुसार है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश ''ख'' के परिपालन में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नक्शा विहीन ग्रामों के सीमांकन
[राजस्व]
5. ( *क्र. 398 ) श्री विक्रम सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के किन-किन ग्रामों के राजस्व का नक्शा नहीं है? ग्राम का नाम तहसीलवार बतावें। (ख) क्या शासन द्वारा सभी नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा बनाने के लिये कोई आदेश प्रसारित किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) रामपुर बघेलान विधानसभा के किन-किन ग्रामों के नक्शा बनाये जाने की कार्यवाही चल रही है? क्या नक्शा विहीन ग्रामों में सीमांकन नहीं किया जा सकता है? (घ) क्या नक्शा विहीन ग्राम होने के कारण राजस्व मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है? यदि हाँ, तो उन प्रकरणों का निराकरण कैसे किया जायेगा? नक्शा विहीन ग्रामों का कब तक नक्शा बना दिया जावेगा? (ड.) रामपुर बघेलान विधानसभा के नक्शा विहीन कितने ग्रामों में सीमांकन के आवेदन अभी तक निराकृत नहीं हैं? नाम सहित सूची प्रदान करें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सतना जिले अंतर्गत कुल 214 नक्शाविहीन ग्रामों में से 126 ग्रामों के नक्शे डिजिटाईज्ड कर भू-लेख पोर्टल पर अपलोड की कार्यवाही की जा रही है। शेष 118 ग्रामों के राजस्व नक्शे नहीं है, जिनकी ग्राउंड ट्रूथिंग की कार्यवाही प्रचलित है। ग्राम का नाम तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) रामपुर बघेलान विधानसभा अंतर्गत कुल-6 राजस्व ग्रामों के नक्शे बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। बगैर नक्शे के सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। नक्शाविहीन ग्राम होने के कारण राजस्व मामलों में बढो़त्तरी नहीं हुई है। ग्रामों के नक्शे तैयार होना एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
सिविल अस्पताल रांझी में अतिरिक्त निर्माण की राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
6. ( *क्र. 126 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंट विधान सभा अन्तर्गत सिविल अस्पताल रांझी में अतिरिक्त निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई है? (ख) सिविल अस्पताल रांझी के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) सिविल अस्पताल रांझी में यह निर्माण कब तक पूर्ण होगा एवं इसमें आगे क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सिविल अस्पताल रांझी का अतिरिक्त निर्माण हेतु नहीं अपितु, 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन का 100 बिस्तरीय भवन में उन्नयन/निर्माण एवं उपकरण फर्नीचर कार्य हेतु म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पी.एच.एफ.डब्ल्यू-042/2023/सत्रह/मेडि-3/आई/92131, दिनांक 03.02.2023 द्वारा राशि रूपये 4060.95 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें भवन निर्माण कार्य हेतु राशि 2408.84 लाख का प्रावधान है। (ख) भवन का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। (ग) कार्य जनवरी 2026 तक पूर्ण होना लक्षित है, इसमें मरीजों एवं प्रसूताओं व बच्चों का उपचार एवं भर्ती, पैथालॉजी जांच, ऑपरेशन की व्यवस्था व उपचार इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होगी।
पिछोर को जिला बनाया जाना
[राजस्व]
7. ( *क्र. 993 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा पिछोर को जिला बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या आयोग 21 अगस्त, 2023 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पिछोर को जिला बनाये जाने संबंधी घोषणा का संज्ञान लेकर और इस संबंध में समुचित प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा? (ग) राज्य शासन कब तक पिछोर को जिला बनाने की कार्यवाही करेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। (ख) उक्त संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। शेष उत्तरांश 'क' के उत्तर अनुसार। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम के सुधार
[स्कूल शिक्षा]
8. ( *क्र. 906 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के अलग-अलग जिलों में ऐसे कौन-कौन शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें इस वर्ष एम.पी. बोर्ड का कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम आया है? (ख) क्या सरकार ने इन स्कूलों के परीक्षा परिणाम निराशाजनक आने के कारणों की कोई जांच कराई है? यदि हाँ, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं? (ग) क्या सरकार के पास प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण बताएं।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रत्येक वर्ष परीक्षा परिणाम का विश्लेषण किया जाकर भविष्य में परिणाम वृद्धि हेतु सकारात्मक प्रयास किये जाते हैं। (ग) शासकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर सुधार हेतु सत्र 2025-26 हेतु शैक्षणिक सत्र अप्रैल माह से प्रारंभ किया गया। पाठ्य पुस्तकों का वितरण माह अप्रैल, विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण, ब्रिज कोर्स का संचालन, निदानात्मक का संचालन, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा की तैयारी, रेमेडियल मॉडयूल एवं वन लाइनर के आधार पर परीक्षा परिणाम वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाकर प्रयास किये जाते हैं।
नहरों का रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार
[जल संसाधन]
9. ( *क्र. 1095 ) श्री सुरेश राजे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरसी बाँध, ककेटो बाँध, पहसारी बाँध तथा हरसी जल संसाधन (नियंत्रण क्षेत्र) एवं हरसी हाई लेवल विभाग जिला ग्वालियर को नहरों तथा बाँध के रख-रखाव एवं नवीन कार्यों हेतु वर्ष 2022-23 से 2024-25 में विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? कार्यवार एवं वर्षवार पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त अवधि में प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि के किस दिनांक को स्वीकृत किये गये? इनके वर्तमान में पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति कारण सहित बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
स्वीकृत एवं निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
10. ( *क्र. 672 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र नरयावली अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्वीकृति प्रदान की गई? वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की जानकारी देवें तथा कितने भवन निर्माणाधीन हैं/निर्मित हो गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माणाधीन भवन में से कितने भवन कार्य एजेन्सी/निर्माण एजेन्सी द्वारा अनुबंध अवधि/कार्यपूर्णता अवधि में पूर्ण नहीं किये हैं तथा कितने भवन पूर्ण कर लिये गये हैं? (ग) निर्माणाधीन भवन यदि कार्य अवधि में पूर्ण नहीं हुए हैं तो विभाग द्वारा कार्य एजेन्सी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो जानकारी देवें तथा निर्माणाधीन भवन कब तक पूर्ण होंगे?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा कार्यों में विलम्ब किये जाने से उनके चल देयकों से राशि रोकी गई है, कार्य पूर्ण होने पर अंतिम देयक के समय निराकरण किया जाता है, कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण होना लक्षित है।
डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य अमले की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
11. ( *क्र. 446 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कितने उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा वह कहां-कहां स्थित हैं? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने चिकित्सकों एवं पेरामेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितना स्टाफ कार्य कर रहा है? स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की अलग-अलग जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या विकासखण्ड बक्स्वाहा, जिला छतरपुर, आकांक्षी ब्लॉक घोषित होने के बाद ही जनता के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं की पूर्ति की जायेगी? (ग) यदि नहीं, तो डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की कमी से जूझ रहे क्षेत्रवासियों एवं संस्थाओं की कब तक पूर्ति की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र में 01 सिविल अस्पताल, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 51 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) विकासखण्ड बक्सवाहा में उपलब्ध संसाधनों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। (ग) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
आदिवासी की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति
[राजस्व]
12. ( *क्र. 1005 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले में पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति (SC) की शासकीय पट्टे की भूमि एवं आदिवासियों (ST) की जमीन, भूमि को गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति धारा 165 (6) के तहत दी गई है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ है तो समस्त प्रकरणों के विक्रेता, क्रेता, रकबा, खसरा, सर्वे क्रमांक, गांव का नाम, आवेदन की दिनांक तथा अनुमति आदेश क्रमांक व दिनांक व अनुमति देने वाले अधिकारी का नाम, पद सहित सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में अ.जा. एवं अ.ज.जा. आदिवासियों की बहुमूल्य भूमि गैर अ.जा., अ.ज.जा. आदिवासियो के साथ दुरभिसन्धि कर औने-पौने दाम पर विक्रय की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जावेगी, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में अ.जा., अ.ज.जा. आदिवासियों के हित का संरक्षण किस प्रकार किया गया? प्रत्येक प्रकरण अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ड.) श्योपुर जिले में वर्तमान स्थिति में शासकीय/नजूल भूमि की तहसीलवार खसरा, रकबा, भूमि की श्रेणी में से किस-किस भूमि पर भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है तथा कितने प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है? सम्पूर्ण सूची पृथक-पृथक तैयार कर उपलब्ध करावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) श्योपुर जिले में पिछले 05 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 165 (6) के तहत कोई अनुमति नहीं दी गयी है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ड.) जिला श्योपुर अंतर्गत तहसील विजयपुर के प्रतिवेदन अनुसार तहसील भवन से संबंधित प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.ए./07/2025, कलेक्टर श्योपुर विरूद्ध महाराज सिंह पुत्र गोपी सिंह, जाति कुशवाह, निवासी विजयपुर के अपर सत्र न्यायालय विजयपुर, जिला श्योपुर में प्रकरण विचाराधीन है।
शालाओं में पुस्तक वितरण
[स्कूल शिक्षा]
13. ( *क्र. 1173 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में बालाघाट जिले के सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखण्डों में पुस्तक वितरण हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? बालाघाट जिले के 10 विकासखण्डों क्षेत्र के शालाओं में पुस्तक वितरण हेतु किस दिनांक को निविदा निकाली गई? निविदा अनुसार वितरण का टेंडर किसे प्रदाय किया गया? कितने बजट पर विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) बालाघाट विकासखण्ड के जनशिक्षा केन्द्रों में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा कितनी बार पुस्तकें पहुचाई गईं? वाहन क्रमांक, मालिक का नाम और पहुंचाई गई पुस्तक के वितरण की जानकारी देवें। (ग) क्या शासन के नियमानुसार शालाओं में पुस्तक वितरण हेतु निविदा टेंडरों को निर्देश मार्च माह में दिया गया था? क्या ठेकेदार द्वारा वर्तमान दिनांक तक पुस्तकों का वितरण शालाओं में नहीं किया गया? जनशिक्षा केन्द्र में पुस्तकें पहुचाने के उपरांत संबंधित प्रधानपाठ को द्वारा पुस्तकें प्राप्त करने हेतु परिवहन स्वयं के व्यय पर करना पड़ा जो शासन के नियम विरुद्ध है? (घ) क्या बालाघाट जिले के बी.आर.सी. द्वारा शालाओं में पुस्तकें शाला में वितरण न करने शासन द्वारा आवंटित बजट की अफरा-तफरी करने पर एक ही निविदा ठेकेदारों को विगत 10 वर्षों से टेंडर देने पर क्या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। बालाघाट जिले के 10 विकासखंडों क्षेत्र के शालाओं में पुस्तक वितरण हेतु दिनांक 11.01.2024 को एम.पी. ई-टेण्डर द्वारा निविदा निकाली गई। निविदा अनुसार वितरण का टेण्डर एल 1 फर्म पाराशर मिनी ट्रेवल्स एण्ड बोरवेल्स हिर्री विकासखंड किरनापुर जिला बालाघाट को दिया गया। वितरित की गई पाठ्यपुस्तकों के कुल मूल्य का दो प्रतिशत बजट परिवहन हेतु निर्धारित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। ठेकेदार द्वारा पाठ्य पुस्तकों का वितरण शालाओं में किया गया। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विगत दस वर्षों में एक ही निविदाकर्ता को टेण्डर नहीं दिया गया। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नवीन स्वीकृत पद और संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 606 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर में कितने प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का संलग्नीकरण मूल संस्था से अन्य संस्था, अन्य-कार्यालयों में किया गया है एवं वेतन-आहरण मूल संस्था से किया जा रहा है? संपूर्ण जानकारी वर्गवार सी.ए.सी., बी.ए.सी. एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के काउण्टर साईन से देवें। साथ ही विधानसभा के पटल पर गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर दण्ड का क्या प्रावधान है? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, अशोकनगर द्वारा एक आदेश जारी कर समस्त संलग्नीकरण समाप्त कर दिये जाते हैं, परन्तु भौतिक रूप से संलग्नीकरण समाप्त नहीं किये जाते हैं? संलग्नीकरण निरस्त करने के समस्त आदेशों की छायाप्रति वर्ष 2021 से देवें। (ग) प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चाईल्ड केयर लीव पर जाने एवं लीव से लौटने पर जॉईन करने के क्या प्रावधान हैं? जिला अशोकनगर में वर्ष 2021 से कितनी शिक्षिकाएं (प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक) चाईल्ड केयर लीव पर गई हैं? उनकी मूल संस्था एवं लीव से लौटने पर जॉईन की गई संस्था की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में देखकर बतावें कि कितनी शिक्षिकाओं को जिला शिक्षा अधिकारी अशोकनगर द्वारा नियम विरूद्ध संस्था में जॉईन कराया गया है? यदि कोई संख्या है तो नियम विरूद्ध संस्था में जॉईन कराने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश "क" के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ 11-10/2017/20-4, भोपाल दिनांक 19.01.2018 की कंडिका 2.7 के अनुसार रिक्त पद पर पदस्थापना किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राईज स्कूल एवं नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
15. ( *क्र. 7 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मूसाखेड़ी इन्दौर स्थित सी.एम. राईज स्कूल को शासन द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्या वहां पर अभी पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो स्कूल पहुंचने के लिये सड़क निर्माण कार्य के आदेश कब जारी किये जावेंगे? (ख) क्या सी.एम. राईज स्कूल भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? (ग) क्या इन्दौर स्थित खजराना में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है? यदि हाँ, तो क्या नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन किया जा चुका है? नवीन महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जावेगा एवं कब तक पूर्ण हो जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। पहुंच मार्ग उपलब्ध है किंतु आवंटित भूमि तक बस एवं भारी वाहनों के सुलभ परिवहन हेतु उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई अपर्याप्त है। (ख) जी हाँ। विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-08/2022/20-2 भोपाल, दिनांक 17.08.2023 के माध्यम से सांदीपनि विद्यालय मूसाखेड़ी जिला इंदौर हेतु राशि रूपये 22.57 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, किंतु कलेक्टर इंदौर के आदेश दिनांक 03.10.2024 से मूसाखेड़ी तहसील जूनी इंदौर में सर्वे नंबर 2/1 रकबा 9.00 में से पैकी रकबा 2.00 हेक्टे. आवंटित भूमि अनुपयुक्त होने के कारण निर्माण कार्य अप्रारंभ है। पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। उपयुक्त भूमि आवंटन नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
कोविड केयर सेन्टर एवं ऑक्सीजन प्लांट की राशि का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
16. ( *क्र. 605 ) श्री विष्णु खत्री : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैरसिया एवं नजीराबाद में कोविड केयर सेन्टर एवं ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य कब पूर्ण किया गया? उक्त निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई थी एवं संबंधित कार्य एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया गया और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ख) उक्त कोविड केयर सेन्टर एवं ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया? विभाग द्वारा किये गये भुगतान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) उक्त कोविड केयर सेन्टर एवं ऑक्सीजन प्लांट का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, साथ ही भविष्य में विभाग की इस संबंध में क्या कार्य योजना है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई, स्वीकृति आदेश कलेक्टर भोपाल द्वारा राहत मद में उपलब्ध राशि के अनुक्रम में जारी किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उक्त कोविड केयर सेंटर एवं ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा पूर्ण कराया गया है। कलेक्टर भोपाल द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र एवं मांग को कोविड महामारी की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राशि रू. 82.93 लाख का आवंटन जिला पंचायत भोपाल को दिया गया। विस्तृत विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
दोषियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
17. ( *क्र. 260 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्र. 91, दिनांक 12.02.2024 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मान. उप मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया था? तत्संबंध में पदस्थ प्रभारी डी.पी.एम. जबलपुर को डी.पी.एम. पद के अतिरिक्त प्रभार से कब पृथक कर पदधारी सक्षम डी.पी.एम. की कब पदस्थी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) शासन ने प्रश्नांकित पदस्थ प्रभारी डी.पी.एम. के विरूद्ध प्राप्त किन शिकायत की निष्पक्ष/पारदर्शी जांच कब किस गठित जांच समिति से कराई है? यदि नहीं, तो क्यों? किन-किन शिकायतों की जांच कब से लंबित/प्रचलन में हैं एवं क्यों? शिकायतों, जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दें। (ग) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय मंत्री लो.स्वा. एवं परिवार कल्याण, म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र. 1542/, दिनांक 27.03.2023, (2) मान. मुख्य मंत्री, म.प्र. शासन का पत्र क्र. 3200 एवं 3201/सी.एम.एस./एम.एल.ए. 096/2023, दिनांक 25.06.2023 एवं मान. अपर मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परिवार कल्याण, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल की नोटशीट फाइल क्र. 1045/2023, दिनांक 03.07.2023 की अभी तक जांच न कराने के क्या कारण हैं? शिकायतों, पत्रों की छायाप्रति दें। (घ) क्या शासन सभी प्राप्त शिकायतों की जांच S.I.T. (एस.आई.टी.) से कराकर एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) तारांकित प्रश्न क्र. 91 के अनुक्रम में दिनांक 12.02.2024 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मान. उप मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायत की जांच कराने का आश्वासन दिया गया था। तत्संबंध में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर को कार्यालय के पत्र दिनांक 26.04.2023 एवं 03.11.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया एवं गठित समिति द्वारा जांच में प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री विजय पाण्डेय के विरूद्ध प्राप्त शिकायत निराधार पाई गई एवं वित्तीय भुगतान में अनियमितता के आरोप प्रमाणित नहीं हुए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2025/555, भोपाल दिनांक 24.01.2025 द्वारा जबलपुर में सक्षम डी.पी.एम. की नियुक्ति की गई थी, किन्तु चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना परिवर्तन हेतु प्रस्तुत स्व-आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित की पदस्थापना परिवर्तित की गई। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम प्रबंधक की प्रतीक्षा सूची में से चयन की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश की जानकारी प्रश्न भाग (क) में दी गई है एवं श्री नारयाण प्रसाद ताम्रकार, श्री सुभाष च्रंदा तथा श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रेषित शिकायतों की जांच राज्य स्तरीय समिति द्वारा करायी जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शिकायतों एवं जांच रिपोर्ट की छाया प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विशेष कर्तव्य अधिकारी कार्यालय मंत्री लो.स्वा. एवं परिवार कल्याण म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.1542/, दिनांक 27.03.2023, (2) मान. मुख्य मंत्री म.प्र. शासन का पत्र क्र. 3200 एवं 3201/सी.एम.एस./एम.एल.ए.096/2023, दिनांक 25.06.2023 एवं मान. अपर मुख्य सचिव लो.स्वा. एवं परिवार कल्याण म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल की नोटशीट फाइल क्र. 1045/2023, दिनांक 03.07.2023 की जांच क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं संभाग जबलपुर से कराई गई है, शिकायती पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग जबलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार शिकायतें निराधार पाई गई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
रहस मेले का संचालन संस्कृति विभाग द्वारा स्थायी रूप से किया जाना
[संस्कृति]
18. ( *क्र. 496 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को गढ़ाकोटा के प्रवास के समय गढ़ाकोटा जिला सागर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सांस्कृतिक रहस मेले का संचालन संस्कृति विभाग के माध्यम से स्थायी रूप से किये जाने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो घोषणा के क्रियान्वयन के लिये की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरूद्ध अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) गढ़ाकोटा जिला सागर में रहस मेले का संचालन संस्कृति विभाग के माध्यम से स्थायी रूप से किये जाने के लिये आदेश कब तक प्रसारित कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में ''रहस उत्सव'' को विभागीय सांस्कृतिक कैलेण्डर ''कला पंचांग'' वर्ष 2025-26 में सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा 1-3 मार्च, 2026 की तिथियों में ''रहस उत्सव'' अंतर्गत सांस्कृतिक गतिविधियां संयोजित किया जाना प्रस्तावित है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस संबंध में विभाग द्वारा जारी विभागीय सांस्कृतिक कैलेण्डर ''कला पंचांग'' वर्ष 2025-26 जारी किया गया है तथा 'रहस उत्सव' उसमें सम्मिलित किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ई-रिक्शा वाहनों से ट्रैफिक की समस्या
[परिवहन]
19. ( *क्र. 1419 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में अनियंत्रित और अव्यवस्थित रूप से चल रहे ई-रिक्शा ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और पैदल यात्रियों की असुविधा का कारण बन रहे हैं? इस समस्या से निजात हेतु ई-रिक्शा चालकों के लिये रूट, पार्किंग और स्टॉप की स्पष्ट व्यवस्था बनाकर ट्रैफिक पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा? (ख) क्या ई-रिक्शा चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, लाइसेंस की कमी और ओवरलोडिंग जैसे कारण ट्रैफिक समस्या का हिस्सा बना रहे हैं? (ग) ई-रिक्शा को सार्वजनिक परिवहन के एक सशक्त और पर्यावरणीय विकल्प के रूप में विकसित करने के लिये उचित प्रशिक्षण, पंजीकरण और सीमित संख्या निर्धारित कराने हेतु क्या योजना बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो उचित कारण दें?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जबलपुर में ई-रिक्शा के व्यवस्थित संचालन हेतु इनको तीन जोन में बांटा गया है। जबलपुर में यातायात तीन थाने क्रमश: यातायात मालवीय चौक, यातायात गढ़ा, यातायात घमापुर है, इन्हीं के अनुरूप ई-रिक्शा को अलग-अलग कलर में नंबरिंग की गयी है, जिससे तत्कालिक रूप से ई-रिक्शा की वजह से स्थान विशेष पर लगने वाले जाम में कमी आई है। स्थानीय निकायों एवं नगरीय प्रशासन से समन्वय कर प्रदेश के बड़े शहरों में ई-रिक्शा के व्यवस्थित यातायात संचालन हेतु व्यवस्था संबंधी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) ई-रिक्शा चालकों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम तथा नियमों के तहत नियमानुसार वैधानिक चालानी कार्यवाही की जाती है तथा यातायात नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाता है। (ग) ई-रिक्शा को सार्वजनिक परिवहन के एक सशक्त और पर्यावरणीय विकल्प के रूप में विकसित करने के लिये ई-रिक्शा वाहनों को परमिट से छूट प्रदान की गयी है तथा प्रदेश में उनके शोद्य मोटरयान कर में छूट प्रदान की गयी है। ऑटो रिक्शा सहित ई-रिक्शा के संचालन को विनियमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑटो रिक्शा विनियमन योजना, 2021 जारी की गयी है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
सक्षम अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती
[राजस्व]
20. ( *क्र. 1228 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन विधेयक 2018 के अनुसार धारा 109 एवं 110 के तहत नामांतरण आवेदन किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जायेगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जायेगा, का लेख है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी बिना नोटिस जारी किये आवेदक का नामांतरण प्रकरण में संलग्न दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत होने के उपरांत भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवेदक द्वारा रूचि न लेने पर एवं दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर लेख कर प्रकरण को खारिज किया जा सकता है? यदि हाँ या नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन के नियम अनुसार जिला तहसील छतरपुर में अभिलेख संधारित करने वाले अधिकारी द्वारा खसरा पंजी के खसरा नंबरों में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से शासन की भूमि निजी एवं निजी भूमि को शासन दर्ज किया जा सकता है? (घ) यदि नहीं, तो खसरा पंजी के खसरा नंबरों में अभिलेख संधारित करने वाले अधिकारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासन की भूमि निजी एवं निजी भूमि को शासन दर्ज कर दिया गया हो तो द्वेषपूर्ण भावना से या भू-स्वामीस्वत्व से भ्रष्टाचार की इच्छापूर्ति न होने के कारण या प्रशासनिक भूल या गलती हो सकती है? यदि हाँ, या नहीं तो क्यों? (ड.) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन पर रिकॉर्ड दुरूस्त लगभग 2 वर्ष के उपरांत 5 वर्ष में पूर्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर आवेदन स्वीकृत या निरस्त करने के आदेश पारित करेगा? यदि हाँ या नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ड.) आवेदन तथा आवेदक का स्पष्ट विवरण जिले में प्राप्त होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
नर्सिग ऑफिसरों की पदोन्नति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
21. ( *क्र. 1370 ) श्री राजकुमार कर्राहे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन के निर्देशानुसार म.प्र. शासन के अंतर्गत विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में रिक्त ट्यूटर, एसोसिएट प्रोफेसरों, उप प्राचार्य, प्राचार्यों के पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जायेंगे? (ख) क्या उपरोक्त पद आई.एन.सी. के नियमानुसार प्रमोशन के पद हैं? भारत शासन में विभिन्न राज्यों में उपरोक्त पद प्रमोशन के आधार पर पदोन्नति से भरे जाते हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त पदों में भर्ती या पदोन्नति आई.एन.सी. मापदंड अनुसार म.प्र. शासन द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या पदोन्नति के पदों को भर्ती नियम में परिवर्तन करने से कभी भी म.प्र. में योग्यताधारी नर्सिंग ऑफिसर को पदोन्नति नहीं दी जा सकेगी? यदि हाँ, तो योग्यताधारी एवं वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पदोन्नति करने हेतु म.प्र. शासन के नियमों की जानकारी दें। नर्सिंग ऑफिसर के विभिन्न पदों में नियमानुसार पदों में पदोन्नति करने के संबंध में नियम की जानकारी दें? क्या भर्ती नियम में संशोधन किये जाने से नर्सिंग ऑफिसर के प्रमोशन के समस्त रास्ते बंद हो जायेंगे एवं कभी भी इनका प्रमोशन नहीं किया जा सकेगा, ऐसा क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विभाग द्वारा जारी राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 22 मार्च, 2024 एवं अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 21 मार्च, 2024 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। असंबंधित। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 19 जून, 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 प्रवृत्त हुए हैं, नियमों के अनुरूप मापदण्ड के आधार पर पात्र/योग्य कार्मिकों की पदोन्नति की जायेगी। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोप-वे निर्माण
[पर्यटन]
22. ( *क्र. 1275 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन दुर्ग स्थित किले पर आवागमन के लिये रोप-वे निर्माण के संबंध में प्राइमरी सर्वे हो चुका है? (ख) इस संबंध में भूमि एवं बजट संबंधी कार्यवाही भी की जा चुकी है? किन्तु टेंडर कार्यवाही न होने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है? (ग) उक्त कार्यवाही कब तक की जावेगी ताकि रोप-वे का निर्माण हो सके?
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) रोप वे निर्माण हेतु आवश्यक भूमि वन विभाग की होने से भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पोर्टल 3.0 पर पांच करोड़ खर्च करने पर भी स्थानांतरण नीति का पालन न किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
23. ( *क्र. 1300 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2025 में स्थानांतरण नीति क्या है? क्या स्थानांतरण नीति अन्तर्गत विभिन्न संवर्ग शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के शिक्षकों के मापदण्ड के अनुक्रम में स्थानांतरण का लाभ दिये जाने के निर्देश थे? आदेश, निर्देश सहित संवर्गवार बतायें। कितने स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक एवं कितने स्वेच्छिक हुये? सूची दें। (ख) स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त पोर्टल 3.0 कब किस लागत में किस फर्म से बनवाया गया? पोर्टल के उपयोग हेतु किन अधि./कर्म. को इसका लॉगिन एक्सेस दिया गया था? उनके नाम, पदनाम, पदीय दायित्व कब से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? पोर्टल की किस तकनीकी समस्या से किन कार्यों में कठिनाई आई एवं उसके निराकरण हेतु कब और किसने, किसको अवगत कराया? (ग) किस संवर्ग के शिक्षकों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये एवं कितने प्राप्त हुये? स्थानांतरण नीति के पूर्ण होने पर भी स्थानांतरण प्रक्रिया में विलंब के लिये किस-किस की जिम्मेदारी तय की गई है और उनके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) विभाग अन्तर्गत समस्त संवर्ग अन्तर्गत कितने शिक्षक कहां-कहां पदस्थ थे? कितने विद्यालयों, कार्यालय में कितने पद रिक्त थे? जिलेवार, ब्लॉकवार, विद्यालयवार, पदवार उनकी संख्या सहित बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्यालयों में भवन एवं आधारभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 1372 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कितने ऐसे विद्यालय (प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल) संचालित हैं? जहां पर भवन की आवश्यकता है? जिलेवार, स्कूलवार, जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें। भवन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक भवन उपलब्ध करा दिये जायेंगे। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने विद्यालयों में बाउन्ड्रीवॉल, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, शौचालय उपलब्ध हैं तथा इनकी भौतिक स्थिति क्या है? जिलेवार, स्कूलवार, जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार खनिज प्रतिष्ठान मद से उच्च प्राथमिकता के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये हैं? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि सहित जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत 41 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भवन की आवश्यकता है। स्कूलवार, जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। स्थानीय स्तर पर भवन उपलब्ध कराने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. 1713, दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से लेख किया गया है। बजट की उपलब्धता के आधार पर भवन स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के संबंध में प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत एक सांदीपनि उ.मा.वि. स्कूल संचालित है, जिसका भवन स्वीकृत है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के संबंध में उत्तर 'क' के प्रकाश में स्वीकृत भवन में सभी सुविधायें प्रस्तावित हैं। (ग) प्रश्नांश ''क'' के अनुसार खनिज प्रतिष्ठान मद से कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के संबंध में जानकारी निरंक है।
मुख्यमंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन
[राजस्व]
25. ( *क्र. 1081 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमियों के विक्रय के समय ही नामांतरण किये जाने की घोषणा की है? यदि हाँ, तो वर्तमान में शासन के नियमानुसार नामांतरण आवेदन प्राप्त होने से कितने दिनों में किये जाने चाहिये? (ख) मुरैना जिले में गत 1 वर्ष में अभी तक नामांतरण हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने नामांतरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लिये गये हैं? कितने समय-सीमा निकलने के बाद हुए? कितने नामांतरण अभी भी लंबित हैं और जो नामांतरण नहीं किये गये हैं, उनकी जानकारी प्रकरणवार कारण सहित दें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता के कई क्षेत्रवासियों से मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बिना पैसों के मांग किये नामांतरण नहीं किये जाते हैं एवं नियमों के अनुसार नामांतरण आवेदन करने पर भी 4 से 5 महीने या उससे अधिक का समय लग रहा है एवं अधिकारीगण कार्यालय में समय पर उपलब्ध नहीं रहते और उनका जनता के प्रति व्यवहार उचित नहीं है? क्या शासन इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्यवाही करेगा? (घ) मान. मुख्यमंत्री की घोषणा का अक्षरशः पालन नहीं करने वाले अधिकारीगण एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी एवं प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 109, 110 में समय-सीमा निहित है, जो निम्नानुसार है :- (1.) अविवादित नामान्तरण-01 माह (2.) विवादित नामान्तरण-05 माह। (ख) मुरैना जिले में गत 1 वर्ष में नामान्तरण के प्राप्त आवेदन/निराकृत आवेदन एवं लम्बित आवेदन निम्नानुसार है :-
प्राप्त आवेदन |
निराकृत आवेदन |
लम्बित आवेदन |
48999 |
43954 |
5045 |
नामान्तरण के प्राप्त कुल 48999 आवेदनों में से 43954 आवेदन समय-सीमा में निराकृत किये गये हैं तथा शेष 5045 नामान्तरण विवादित होने तथा सायबर तहसील पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण लम्बित हैं। (ग) विधानसभा क्षेत्र मुरैना अन्तर्गत नामान्तरण के प्राप्त समस्त प्रकरणों का शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाता है। नामान्तरण हेतु आवेदनकर्ता से पैसे की मांग नहीं की जाती है तथा अधिकारीगण कार्यालय में अपने कर्तव्य पर निरंतर उपस्थित रहते हैं। (घ) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित प्रश्नोत्तर
आयुष्मान
भारत योजना के
तहत मरीजों का
इलाज
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
1. ( क्र. 13 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में कितने अस्पताल शामिल हैं इनमें कितने निजी हैं तथा कितने सरकारी अस्पताल हैं? उक्त में किन-किन अस्पतालों को योजना के तहत इलाज के बदले कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई है, सूची-सहित बताएं। (ख) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्र निमाड़ और मालवा में शासन द्वारा विगत डेढ़ वर्षों से आयुष्मान योजना के तहत इलाज के बदले अस्पतालों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है? कारण सहित बताएं। (ग) क्या अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं होने के कारण अस्पतालों में गरीब और आदिवासी मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है? (घ) आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के किस-किस जिले के किन-किन अस्पतालों की कितनी-कितनी राशि किस दिनांक से बकाया है, जिलेवार अस्पतालवार बताएं। (ङ) आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों और आदिवासियों को समय पर प्रभावी ढंग से इलाज मिल सके, इसके लिए शासन के पास क्या कार्ययोजना है, प्रति सहित बताएं। यदि नहीं है तो कारण बताएं।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कुल 1184 अस्पताल पैनल में शामिल हैं, जिनमें से 687 निजी एवं 497 शासकीय अस्पताल हैं। अस्पतालों को योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) आदिवासी बहुल क्षेत्र निमाड़ और मालवा में शासन द्वारा आयुष्मान योजना के तहत इलाज के बदले अस्पतालों को राशि का नियमित भुगतान किया गया है। आज दिनांक तक आदिवासी बहुल क्षेत्र निमाड़ और मालवा में योजना से संबद्ध चिकित्सालयों को राशि रूपये का 5,96,13,63,192/- भुगतान किया गया है। (ग) जी नहीं। आयुष्मान योजना से संबद्ध सभी चिकित्सालयों को FIFO (First in First Out) बेसिस प्रक्रिया अंतर्गत समय-सीमा में भुगतान किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ड.) आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों और आदिवासियों को समय पर प्रभावी ढंग से इलाज मिल सके, इसके लिए शासन के द्वारा विशेष अभियान चलाकर पी.एम. जनमन अभियान के तहत कुल 721553 आयुष्मान कार्ड एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत कुल 6235196 आयुष्मान के कार्ड बनाये गये है। जिसके तहत गरीबों और आदिवासियों को योजना से संबद्ध अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार मिल सके।
जिला छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
2. ( क्र. 23 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का प्राक्कलन वर्ष 2019 में कितनी राशि का था? प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें। (ख) जिला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य के प्राक्कलन में किस वर्ष में बदलाव किया गया तथा बदलाव के बाद वह प्राक्कलन कितनी राशि का हुआ? छायाप्रति उपलब्ध कराये। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य के प्राक्कलन में किस कारण से बदलाव किया गया? (ग) छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का जो प्राक्कलन वर्ष 2019 में बना था और बदलाव के बाद जो प्राक्कलन बना है उन दोनों प्राक्कलनों में राशि, डिजाईन व अन्य चीजों में कौन-कौन सी भिन्नता है? (घ) छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप कब तक पूर्ण हो जायेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य का प्राक्कलन वर्ष 2019 में राशि रूपये 1455.33 करोड़ का था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) वर्ष 2021 में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का प्राक्कलन डी-स्कोप कर पुनरीक्षित राशि रू. 665.88 करोड़ की गई थी। तत्पश्चात पुन: शासन आदेश दिनांक 13.12.2022 द्वारा वर्ष 2022 में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत राशि रू. 768.22 करोड़ की गई। आवश्यकता अनुसार छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में बदलाव किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य दिनांक 12 जनवरी 2026 तक पूर्ण होना संभावित है।
अस्पताल के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण की उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
3. ( क्र. 31 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा सिविल अस्पताल परासिया में आवश्यक उपकरण व फर्नीचर को क्रय किये जाने के लिये 177.00 लाख रूपये की स्वीकृति लगभग 6 वर्षों पूर्व प्रदान की जा चुकी है। परन्तु फिर भी अभी तक पूर्ण व पर्याप्त सामग्री क्रय कर अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराई गई है, कुछ ही सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे अस्पताल के संचालन में बहुत अधिक असुविधा हो रही है, इसके पूर्व में भी उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न लगाया गया था तब विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रश्नकर्ता आश्वस्थ किया गया था कि शीघ्र ही स्वीकृति अनुसार पूर्ण व पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा दी जायेगी। परन्तु फिर भी अभी तक पूर्ण सामग्री अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराई गई है? जिसका क्या कारण है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार सिविल अस्पताल परासिया को स्वीकृति अनुसार पूर्ण व पर्याप्त सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? (ग) सिविल अस्पताल परासिया में 95 किलोवॉट विद्युत कनेक्शन लगाने हेतु 7,47,704/- रूपये की डिमांड राशि की आवश्यकता पड़ रही है जिस राशि की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2025/196 दिनांक 09.04.2025 एवं कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2025/304 दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित किया गया था, जिन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ, स्वीकृति उपरांत वर्ष 2025 में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार, श्रेणी ए के कुल 23 प्रकार के राशि रूपये 38,11,331 के कुल 228 उपकरण, श्रेणी बी के कुल 07 प्रकार के राशि रूपये 2,96,988 के कुल 120 उपकरण तथा श्रेणी सी के कुल 19 प्रकार के राशि रूपये 13,20,412 के कुल 146 उपकरण, इस प्रकार कुल 49 प्रकार के राशि रूपये 54,28,731 के कुल 494 उपकरण एवं फर्नीचर की उपलब्धता कराई जा चुकी है। इनमें से राज्य स्तर से दर अनुबंध उपलब्ध न होने के कारण केवल 05 प्रकार के कुल राशि रूपये 13,34,320 के कुल 44 उपकरण क्रमशः 02 सलाइन वार्मर, 04 ओवरबेड टेबल, 02 इमरजेंसी ड्रग ट्राली, 01 सक्शन मशीन तथा 35 फाउलर बेड उपलब्ध नहीं कराये गए है। दर निर्धारण किये जाने उपरांत शेष उपकरण तथा फर्नीचर उपलब्ध कराये जायेंगे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) दर निर्धारण किये जाने उपरांत शेष उपकरण तथा फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा। (ग) जी हाँ, प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिला मुख्यालय शाजापुर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
4. ( क्र. 39 ) श्री अरूण भीमावद : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 08 दिसंबर 2024 को नवीन बस स्टैण्ड शाजापुर के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा जिला मुख्यालय पर नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही का विवरण बतावें? यदि नहीं, तो क्या कारण? (ग) शाजापुर नवीन मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति कब तक प्रदाय की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला शाजापुर में पी.पी.पी. मोड पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
शासकीय माध्यमिक शाला का ई.पी.एस. योजना में चयन
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 51 ) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय माध्यमिक शाला बेलहा कोठार, विकासखण्ड, नईगढ़ी, जिला मऊगंज के समीपस्थ पोषक शाला शासकीय प्राथमिक शाला बेलहा कोठार (डाइस कोड-23140503501) का भवन जर्जर होने के कारण 03 वर्ष से शा.मा. शाला बेलहा कोठार (डाइस कोड-23140503509) में संचालित हो रही है? (ख) क्या संकुल प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नईगढ़ी, जिला मऊगंज द्वारा दिनांक 18.03.2024 को शासकीय माध्यमिक शाला बेलहा कोठार (डाइस कोड-23140503509) विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला मऊगंज को EPS योजना (कक्षा 1 से 8 तक) में चयनित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा को पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पत्र के आधार पर शासकीय माध्यमिक शाला बेलहा कोठार (डाइस कोड-23140503509) को EPS योजना में चयनित करने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा भी माननीय मंत्री जी एवं आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को दिनांक 09.04.2025 को पत्र भेजकर कार्यवाही करने का आदेश/निर्देश जारी किये जाने का आग्रह किया गया था? उक्त दिये गये पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त विद्यालय को EPS योजना में चयनित कर लिया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ग) जी हाँ। संबंधित विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा/मऊगंज को पत्र लिखा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। (घ) पत्र क्रमांक/एफ 44-19/2018/20-5 भोपाल दिनांक 05.09.2018 के बिन्दु क्रमांक-02 के अनुसार एक परिसर में संचालित मुख्य शाला की दूरी 150 मीटर की परिधि अंतर्गत संचालित शालाओं का भौतिक सत्यापन कराकर एकीकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं, किन्तु प्रश्न में वर्णित विद्यालय (श.प्रा.शा.बेलहा कोठार डाईस कोड 23140503501) की दूरी शा.मा.शा. बेलहा कोठार डाइस कोड 23140503509 से लगभग 500 मीटर होने के कारण शासन द्वारा जारी मापदण्ड के परिधि में नहीं आती है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है।
निर्धारित किराये से अधिक किराये की वसूली
[परिवहन]
6. ( क्र. 52 ) श्री गिरीश गौतम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा से हनुमना तथा रीवा से चाकघाट मार्गों पर संचालित परमिटधारी बसों द्वारा निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूला जा रहा है? क्या उपरोक्त दोनों मार्गों के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किराया निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो दोनों मार्गों के लिए वर्तमान में प्रभावी किराया सूची उपलब्ध कराई जाए। (ख) क्या इन मार्गों पर संचालित सभी परमिटधारी बसों में उक्त किराया सूची चस्पा की गई है? यदि नहीं, तो कारण बताएं। (ग) क्या उक्त मार्गों पर किराया एवं अन्य मानकों की जांच हेतु 02 अप्रैल 2024 से 15 जून 2025 के बीच कभी चेकिंग की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब चेकिंग की गई चेकिंग की तिथि तथा चेकिंग करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम सहित विवरण प्रदान करें। (घ) क्या बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से यात्रियों से किराया वसूल किया जा रहा है तथा उन्हें टिकट/रसीद भी नहीं दी जा रही है रीवा से हनुमना के लिए 150 रूपये तथा रीवा से चाकघाट के लिए भी 150 रूपये किराया वसूल किया जा रहा है? अवैध किराया वसूली पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या इस संबंध में कभी कोई जांच की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। क्या यात्रियों से मनमाना किराया वसूली पर रोक लगाई जायेगी तथा अवैध वसूली के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-142-2004-आठ दिनांक 20.04.2021 के अनुसार सामान्य प्रक्रम वाहनों के लिये यात्री किराया निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार ही प्रश्न में उल्लेखित मार्गों हेतु किराया निर्धारित है। उक्त अधिसूचना के अनुसार सामान्य प्रक्रम वाहन हेतु प्रभार्य यात्री किराया रू.1.25 प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिये, न्यूनतम किराया रू. 7.00 के अध्यधीन रहते हुये निर्धारित है। अधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ, इन मार्गों पर संचालित सभी परमिटधारी बसों में उक्त किराया सूची चस्पा की गई है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त मार्गों पर किराया एवं अन्य मानकों की जांच हेतु 02 अप्रैल 2024 से 15 जून 2025 के बीच की गई चेकिंग की जानकारी तथा चेकिंग करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। जी नहीं। किराया वसूली के संबंध में नियमित तौर पर जांच एवं विशेष अभियान चलाकर जांच की जाती है। यात्रियों से मनमाना किराया वसूली पर पूरी तरह रोक लगाई गई है तथा अवैध वूसली की शिकायत प्राप्त होने पर यात्री बसों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासियों की भूमि का विक्रय
[राजस्व]
7. ( क्र. 58 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ तहसील में 01 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2025 के दौरान किस-किस ग्राम के किस-किस खसरा नंबर के कितने-कितने रकबा की आदिवासियों की भूमि विक्रय करने की अनुमति जिला कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समस्त आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित आदिवासियों द्वारा भूमि विक्रय के बदले भूमि क्रय की गई यदि हाँ, तो प्रत्येक का विवरण दें? (घ) तहसील मोहनगढ़ का प्र.क्र.10 ब-121/2022-2023 दिनांक 04.05.2022 से लंबित रहने का कारण क्या है उसके लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है? कब तक रामसखी एवं लाल्ले सौर बरेठी तहसील मोहनगढ़ के आवेदन का निराकरण कर दिया जायेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) टीकमगढ़ तहसील में 01 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2025 के दौरान ग्रामों के खसरा नंबर के रकबा सहित आदिवासियों की भूमि विक्रय करने की अनुमति जिला कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दी जाती हैं। उक्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार संबंधित जानकारी की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) आदिवासियों द्वारा भूमि विक्रय के बदले भूमि क्रय की गई की जानकारी निरंक हैं। (घ) तहसीलदार मोहनगढ़ का प्र.क्र.0010/ब-121/2022-2023 में न्यायालय से प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा को दिनांक 20.12.2023 को भेजा गया था। उक्त प्रकरण दिनांक 14.07.2025 को पुन: जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा के द्वारा तहसीलदार मोहनगढ़ को भेजा गया हैं। उक्त प्रकरण पुन: जांच उपरांत 05 दिवस में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा को निराकरण हेतु भेजा जायेगा। कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मलेरिया विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
8. ( क्र. 73 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रिक्त जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी के कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद पर कौन-कौन जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी किस जिले में पदस्थ हैं? जिलेवार नियुक्त अधिकारी का नाम व पदस्थी दिनांक की जानकारी दें। किन-किन जिलों में इन पदों का प्रभार दिया गया है? सूची उपलब्ध करावें। विभाग में विधि अनुरूप प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करने की क्या पात्रता और नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रदेश में रिक्त जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी के कितने पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त हैं? इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं? इन पदों की भर्ती हेतु विभाग स्तर से क्या प्रयास किए गए? कब-कब विज्ञापन जारी किए गए अथवा मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को लिखा गया? तिथिवार विवरण उपलब्ध करावें। (ग) विभाग द्वारा रिक्त पदों पर कब तक जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी को नियुक्त करने की समय-सीमा बतावें। (घ) जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी की भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में किए गए कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान करने की क्या योजना है? किन-किन पदों पर कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी? (ड.) जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में कार्य अनुभव को अनिवार्य योग्यता के साथ सम्मिलित करने की क्या योजना है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में जिला मलेरिया अधिकारी के 53, जीवशास्त्री के 03 तथा सहायक कीट विज्ञानी का 01 इस प्रकार कुल 57 पद स्वीकृत हैं। जिलेवार पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नियमित संवर्ग के अधिकारी पदस्थ न होने पर जिले में उपलब्ध अधिकारियों को प्रभार दिया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रदेश में जिला मलेरिया अधिकारी/जीवशास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी के कुल स्वीकृत 57 पद के विरूद्ध 24 पद रिक्त है। उक्त पद पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित होने से रिक्त रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति विभाग में एक निरंतर प्रक्रिया है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) उल्लेखित पदों पर नियुक्ति सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप की जाती है। सेवा भर्ती नियम जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जी नही, उत्तरांश ''घ'' के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
9. ( क्र. 89 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बदरवास को सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने हेतु क्या कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन अथवा प्रचलन में है यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलारस में आवश्यक निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव भी विभाग में विचाराधीन है यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में प्रश्नकर्ता एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कब-कब शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये? (घ) उपरोक्त के संदर्भ में सिविल अस्पताल बदरवास एवं कोलारस में आवश्यक निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलारस के पुराने भवन की मरम्मत/रिनोवेशन कार्य के लिए राशि रूपये 77.96 लाख की स्वीकृति दिनांक 14-07-2025 जारी की जा चुकी है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22-02-2025 को माननीय मुख्यमंत्री एवं दिनांक 24-02-2025 को प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव/पत्र प्रेषित किये गये। दिनांक 19-02-2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिवपुरी द्वारा आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को पत्राचार किया गया। (घ) उत्तरांश (क) व (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण
[राजस्व]
10. ( क्र. 96 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र.8 (75) दिनांक 13.03.2025 के प्रश्नांश (ख) अनुसार सी.एम. हेल्प लाइन में की गयी शिकायत (तीन बिन्दुओं (1) पुराने तहसील/थाने के पास दो मंजिला दुकान निर्माण एवं जीना निर्माण। (2) नारायण नगर स्थित आवास के सामने मार्ग पर ट्यूबवेल खनन कर मार्ग बंद करने (3) नारायण नगर स्थित आवास के पीछे अतिक्रमण कर अवैध निर्माण की शिकायत की गयी थी।) क्र. 26129448 दिनांक 08.05.2024 को एल-1 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नर्मदापुरम के प्रतिवेदन के आधार पर एल-3 संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नस्तीबद्ध किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बिन्दुओं क्र. 2 एवं 3 का सीमांकन नजूल/तहसीलदार के आदेश से किन कर्मचारियों द्वारा कब किया गया? सीमांकन प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बिन्दुओं क्र. 2 एवं 3 का निराकरण सीमांकन उपरांत होना था? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो बिना सीमांकन, बिना निराकरण सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत नस्तीबद्ध करने का उत्तरदायित्व किसका है, नाम सहित जानकारी दें। क्या यह नियमानुकूल है? यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम पत्र क्रमांक 4931/4932/न.पा./2025 नर्मदापुरम दिनांक 16/07/2025 के द्वारा अवगत कराया गया किसी.एम हेल्पलाइन क्रमांक 2 6129448 दिनांक 08.05.2024 को न्यायालय अपर कलेक्टर नर्मदापुरम के प्रकरण क्र.45/बी-121/15-16 में पारित आदेश एवं श्री महेन्द्र सिंह तोमर उपयंत्री की रिपोर्ट अनुसार एल-1 अधिकारी श्रीमति हेमेश्वरी पटले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम नगर नर्मदापुरम के प्रतिवेदन के आधार पर एल-3 अधिकारी श्री सुरेश बेलिया संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम द्वारा नस्तीबद्ध किया गया था। बिंदु क्रमांक (1) में पुराने तहसील थाने के पास दो मंजिला दुकान निर्माण एवं जीना निर्माण के संबंध में अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालयीन प्र.क्र.45बी121/15-16/अपर कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम द्वारा पारित आदेश को आधार मानकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिंदु क्रमांक (2) में नारायण नगर स्थित आवास के सामने मार्गपर ट्यूबवेल खनन कर मार्ग बंद करने के संबंध में अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालयीन प्र. क्र.46बी121/15-16/अपर कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम द्वारा पारित आदेश को मानकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिंदु क्रमांक (3) में नारायण नगर स्थित आवास के पीछे अतिक्रमण कर अवैध निर्माण की शिकायत के संबंध में अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालयीन प्र. क्र.45बी121/15-16/अपर कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम द्वारा पारित आदेश को मानकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) नगर पालिका अधीकारी नर्मदापुरम द्वारा लेख किया गया है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 132/नजूल/न.क्र.002/2025 नर्मदापुरम दिनांक 25-02-2025 द्वारा तहसीलदार नगर जिला नर्मदापुरम द्वारा सीमांकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। सीमांकन की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालयीन प्र. क्र.45बी121/15-16/, न्यायालयीन प्र. क्र. 46बी121/15-16 अपर कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम द्वारा पारित आदेश के कारण प्रकरण में कार्यवाही की गई। (घ) नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम पत्र क्रमांक 4931/4932/न.पा./2025 नर्मदापुरम दिनांक 16/07/2025 के द्वारा अवगत कराया गयाकि प्रश्नांश अंतर्गत शिकायत अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालयीन प्र. क्र.45बी121/15-16/, न्यायालयीन प्र.क्र.46बी121/15-16 अपर कलेक्टर महोदय नर्मदापुरम द्वारा पारित आदेश को आधार मानकर एवं श्री महेन्द्र सिंह तोमर उपयंत्री की रिपोर्ट अनुसार एल-1 अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम नगर नर्मदापुरम के प्रतिवेदन के आधार पर एल-3 अधिकारी श्री सुरेश बेलिया संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम द्वारा नस्तीबद्ध किया गया था।
धर्मस्व विभाग अंतर्गत आने वाले मंदिरों की जानकारी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
11. ( क्र. 114 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार विधानसभा क्षेत्र में धर्मस्व विभागांतर्गत कितने मंदिर आते है? ग्रामवार/नगरवार सूची दें। (ख) उक्त मंदिरों में से किन-किन मंदिरों के पास सेवा भूमि उपलब्ध है? किस-किस गांव में कितनी-कितनी भूमियां है? सर्वे नम्बर, क्षेत्रफल व वर्तमान उपयोग सहित बताएं? (ग) क्या उक्त सेवा भूमियों में से कुछ भूमियाँ पर मंदिर प्रबंधन/पुजारियों को छोड़कर अन्य लोगों का भी कब्जा है? यदि हाँ, तो सर्वे नम्बर सहित जानकारी उपलब्ध करवायें। (घ) क्या उक्त भूमियां कब्जेधारियों से छुड़वाकर शासन अपने आधिपत्य में या भूमि आवंटी सेवा करने वाले संबंधित पुजारियों को उपलब्ध करवाई जाने की कार्रवाई की जावेगी?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) धार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 335 शासन संधारित मंदिर दर्ज हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) सेवा भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही समय-समय पर नियमानुसार की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
केंट विधानसभा के सांदीपनि विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 127 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर केंट विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने सांदीपनि विद्यालय स्वीकृत है, जानकारी दें। (ख) केंट विधानसभा के स्वीकृत सांदीपनि विद्यालय के निर्माण की क्या स्थिति है, जानकारी दें। (ग) इनका निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा, समय-सीमा बताएं।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल 01 सांदीपनि विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौंदी ग्राम स्वीकृत है। (ख) शासकीय सांदीपनि कन्या उ.मा.विद्यालय करौंदी ग्राम विद्यालय भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि अनुसार डी.पी.आर. तैयार कर आदेश क्रमांक एफ/44-08/2022/20-2 भोपाल दिनांक 17.08.2023 के माध्यम से राशि रूपये 44.28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, भूमि आवंटन न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। अतएव प्रशासकीय स्वीकृति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर जबलपुर के आदेश क्रमांक 041/अ-20 2 (1)/2024-25 दिनांक 04.07.2025 द्वारा आवंटित 01 हेक्टेयर भूमि एवं वर्तमान विद्यालय की उपलब्ध भूमि अनुसार पुनः डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बांधों/तालाबों की नहरों की जर्जर स्थिति
[जल संसाधन]
13. ( क्र. 138 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा पवई के अंतर्गत निर्मित तेंदू घाट बांध की मुख्य नहर का काम किस एजेंसी द्वारा कराया गया? इसकी लागत क्या थी? निर्माण कार्य विभाग के किस अधिकारी की देखरेख में कराया गया एवं कार्य का भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया? कृपया संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उपरोक्त नहर का निर्माण गुणवत्ता विहीन है, जगह-जगह यह नहर टूटी पड़ी है, यदि हाँ, तो दोषी ठेकेदार के खिलाफ विभाग द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई एवं टूटी हुई नहर की सुधार का कार्य कब तक करा लिया जाएगा? कृपया जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या नहर के ऊपर सड़क के निर्माण का कार्य गुणवत्ता विहीन है, यह सड़क चलन लायक नहीं है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) पवई विधानसभा के अधिकतर बांध/तालाबों की नहरें टूटी पड़ी है, क्या विभाग द्वारा इन नहरों की मरम्मत का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो इन नहरों की मरम्मत का कार्य कब तक कर लिया जाएगा? (ड.) पवई विधानसभा के अंतर्गत भीतरी मुटमुरू बांध जो की बनने से पहले ही टूट गया था, विभाग द्वारा भविष्य में इस बांध के निर्माण हेतु क्या कोई प्रयास किया जा रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? जबकि करोड़ों की लागत इस बांध में पहले ही लग चुकी है।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मोन्टे कारलो लिमिटेड हैदराबाद द्वारा कराया गया था। उक्त कार्य की अनुबंधित राशि रू.7420.54 लाख थी। उक्त कार्य कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री व सहायक अनुसंधान अधिकारी गुण नियंत्रण ईकाई की देखरेख में कराया गया तथा भौतिक सत्यापन कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया। (ख) जी नहीं, उक्त नहर के निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक किया गया है। नहर कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। ठेकेदार के दोषी नहीं होने के कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त नहर के सुधार एवं मरम्मत कार्य हेतु एजेंसी नियत की जा चुकी है। कार्य निर्धारित अनुबंध अवधि में कार्य पूर्ण करा लिया जाना लक्षित है। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ, कुछ नहरें क्षतिग्रस्त है। नहरों की मरम्मत का कार्य वार्षिक मरम्मत मद एवं जल उपभोक्ता संथा द्वारा सिंचाई के पूर्व कराया जाता है। (ड.) पवई विधानसभा के अंतर्गत भितरी मुटमुरू तालाब योजना (बाँध) के नाला क्लोजर का कार्य जून 2013 में पूर्ण हुआ था तथा दिनांक 30.06.2013 को तालाब, क्षतिग्रस्त हो गया था। जी हाँ, योजना के पुनर्निर्माण हेतु प्रयास किये गये परंतु योजना के पुनर्निर्माण में निर्माण की पुनरीक्षित अनुमानित लागत, निर्धारित मापदण्ड की तुलना में बहुत अधिक आ रही है एवं भितरी मुटमुरू का 1900 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र केन बेतवा के परियोजनाओं से सिंचित होना प्रतिवेदित है।
पवई विधान सभा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
14. ( क्र. 139 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत है, कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है एवं इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या विधानसभा पवई अंतर्गत दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पवई एवं शाहनगर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं जबकि स्त्रियों के एक बड़े वर्ग को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत पड़ती रहती है और भविष्य में दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पद स्थापना कब तक की जाएगी (ग) पवई विधानसभा अंतर्गत भविष्य में कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित है? जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन का कोई प्रस्ताव है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? जबकि 50 किलोमीटर दूर तक कोई भी अस्पताल न होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामनाओं का सामना करना पड़ता है है एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसकी उन्नयन हेतु घोषणा की गई थी।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को विशेषज्ञ/चिकित्सकों के तथा कर्मचारी चयन मण्डल को तृतीय श्रेणी संवर्ग के पदों के मांग-पत्र प्रेषित किए गए है। निश्िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। उत्तरांश (ख) के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना द्वारा प्रेषित जानकारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक/कर्मचारी सम्मिलित हैं। (ग) वर्तमान में पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन/स्थापना किए जाने हेतु विभाग स्तर पर कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, उत्तरांश ''ग' अनुसार।
नक्शा तरमीम एवं सीमांकन के प्रकरण का निराकरण
[राजस्व]
15. ( क्र. 179 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील जवा के राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा के ग्राम डभौरा निवासी जगमोहन लाल यादव एवं इनके परिजनों की आराजी क्रमांक 1105/14, 1105/21, 1105/23 एवं 1107/6 कुल रकवा 5.58 एकड़ (2.257 हेक्टेयर) का सीमांकन एवं नक्शा तरमीम प्रकरण विगत 09 वर्षों से लंबित है? यदि नहीं तो क्या चालान क्रमांक 82/16 दिनांक 16/06/2016 के माध्यम से उक्त भूमि का नक्शा तरमीम एवं सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा को आवेदन नहीं दिया गया था? यदि हाँ, तो लगभग 09 वर्ष पश्चात भी आवेदक के विषय का निराकरण क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या उक्त विषय में न्यायालय तहसीलदार, जवा जिला रीवा के पत्र क्र./प्रवा. डभौरा/22 जवा दिनांक 03/03/24 द्वारा संयुक्त टीम गठित कर प्रतिवेदन 07 दिवस के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि संदर्भित आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया जा सका है? (ग) यह कि प्रश्नांश (क) में वर्णित आराजी क्रमांक कुल रकवा 5.58 एकड़ (2.257 हेक्टेयर) का सीमांकन एवं नक्शा तरमीम करना कब तक सुनिश्िचत किया जा सकेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित चालान के माध्यम से तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा को प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में कार्यालय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। (ख) जी हाँ। संदर्भित पत्र के पालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल डभौरा द्वारा मौके पर सीमांकन की कार्यवाही किये जाने पर कब्जा दखल का विवाद पाया गया। आवेदित भूमि आराजी क्रमांक 1105 में कुल 39 बटांक दर्ज हैं जिसमें किसी भी बटांक का नक्शा तरमीम नहीं है। इस कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका। (ग) आवेदक द्वारा पृथक से नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र किये जाने जाने पर ही सभी बटांक धारियों की सुनवाई पश्चात नक्शा तरमीम संबंधी निराकरण किया जाना संभव हो सकेगा। नक्शा तरमीम उपरांत सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सीमांकन की कार्यवाही की जावेगी।
मुख्य नहर का मरम्मतीकरण
[जल संसाधन]
16. ( क्र. 184 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड जवा अंतर्गत अतरैला से रमगढ़वा तक त्योंथर फ्लो परियोजना की मुख्य कैनाल (नहर) वर्तमान में कई स्थानों में क्षतिग्रस्त हो चुकी है? क्या विगत वर्षों में उक्त नहर कुछ स्थानों में फूट जाने के कारण काफी मात्रा में स्थानीय किसानों की फसलों एवं पशुधन का नुकसान हो चुका है? यदि हाँ, तो इस तरह के घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन है? क्या निर्माण कंपनी एवं तत्कालीन विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) यह कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अतरैला से रमगढ़वा तक मुख्य कैनाल का पुनर्निर्माण अथवा मरम्मतीकरण कार्य कब तक विभाग द्वारा करा लिया जावेगा? (ग) यदि वर्तमान वर्षाकाल में पूर्व की तरह उक्त कैनाल में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो क्या नुकसान की क्षतिपूर्ति निर्माण कंपनी से की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विकासखण्ड जवा अन्तर्गत अतरैला से रमगढ़वा तक त्योंथर फ्लो की मुख्य नहर खरीफ सिंचाई के दौरान गतवर्ष आर.डी. 19.260 कि.मी. पर क्षतिग्रस्त हुई थी। जी नहीं। शेष प्रश्नांश लागू नहीं। (ख) अतरैला से रमगढ़वा तक मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। (ग) वर्षाकाल के दौरान कैनाल में कोई दुर्घटना न हो इसका पूरा ध्यान विभाग द्वारा रखा जाता है। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार कार्यवाही विभाग द्वारा नियमानुसार किये जाने का प्रावधान है।
नवीन विद्यालय भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 195 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने विद्यालय भवन विहीन है तथा ऐसे कितने भवन जर्जर होने के कारण अनुपयोगी हैं जिनके कारण शालायें अन्य भवनों पर संचालित है? प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयोंवार सूची उपलब्ध कराये साथ ही यह जानकारी दें कि उक्त जर्जर भवनों वाली शालाओं के भवन कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शाला शिक्षण समयावधि के दौरान जनपद पंचायत बड़वारा के अंतर्गत आने वाले ग्राम केवलारी के प्राथमिक शाला की छत के गिरने से विद्यार्थियों को गंभीर चोटें लगी इसके पश्चात भी नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक अपेक्षित है? (ग) प्रश्नाधीन विद्यालयों के लिए भवन विहीन, जर्जर एवं अनुपयोगी भवनों के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण कब तक कराया जाएगा? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी विद्यालय भवन विहीन नहीं है, अति आवश्यक मरम्मत योग्य होने के कारण प्रा.शाला 18 एवं मा.शाला 13 शालाओं को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य भवनों पर संचालित किया जा रहा है। बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) जी हाँ। जनपद पंचायत बड़वारा के अन्तर्गत प्राथमिक शाला सेहरा टोला केवलारी के शाला भवन का प्लास्टर गिरने से 04 बच्चों को मामूली खरोचे लग गई थी। जिन्हें स्थानीय स्तर पर उपचार कराकर घर भेज दिया गया था। शाला जीर्णशीर्ण नहीं है इस कारण नवीन भवन की आवश्यकता नहीं है अपितु मरम्मत योग्य है। शाला को उपलब्ध कराई गई आकस्मिक निधि राशि से भवन की आवश्यक मरम्मत के निर्देश दिये गये है। (ग) जर्जर एवं अनुपयोगी भवनों के स्थान पर नवीन भवनों के निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
18. ( क्र. 205 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दलोदा में 2013 में 95 लाख की लागत से स्वीकृत और 2018 में पूर्ण हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलोदा का संचालन अभी तक क्यों नहीं किया गया है? (ख) उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन कब तक कर दिया जाएगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) ग्राम दलोदा में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन हेतु पदों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस कारण इसका संचालन नहीं किया जा सका है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार पद स्वीकृति उपरांत संचालन किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जीर्ण-शीर्ण शैक्षणिक शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 223 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत शा. उ.मा.वि/हाई स्कूल/मा.वि./प्रा. शालाओं के ऐसे कितने भवन हैं जिनकी जीर्ण-शीर्ण होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शालाओं के नाम बतावें। (ख) वर्तमान में शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है, तो जिन जीर्ण-शीर्ण शालाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो क्या उन्हीं जीर्ण-शीर्ण शालाओं में कक्षाएं लगाई जावेगी जबकि जीर्ण-शीर्ण होने से उक्त शाला में विद्युत व्यवस्था की नहीं है? (ग) शिकायत प्राप्त जीर्ण-शीर्ण शालाओं की मरम्मत हेतु विभाग/शासन द्वारा मरम्मत करवाये जाने हेतु कोई राशि आवंटित की गई थी, तो बतावें कि किन-किन शालाओं के लिए की गई? (घ) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों की कई शालाएं ऐसी हैं जिनकी छत टपकती है, प्लास्टर गिरता रहता है, अन्दर पानी आता है। ऐसी शालाओं के जीर्णोद्धार हेतु शासन की क्या योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) देवास जिले में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक हाटपिपलिया के स्कूल भवन के कुछ कक्षों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय हेतु कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अपितु जीर्ण-शीर्ण के रूप में चिन्हित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) जी नहीं। जीर्ण-शीर्ण कक्षों में कक्षायें संचालित नहीं किये जाने के निर्देश है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में जानकारी निरंक है। किन्तु स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य हेतु जिले को राशि ₹50 लाख दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -02 पर है। (घ) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं की जानकारी निरंक है। वर्ष 2022-23 में 03 प्राथमिक शालाओं को जीर्ण-शीर्ण के विरुद्ध नवीन प्राथमिक भवन की स्वीकृति एवं 38 शालाओं में मरम्मत कार्यों की स्वीकृति दी गई। वर्ष 2024-25 में 28 शालाओं में मरम्मत कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 पर है। प्रत्येक शाला में छात्र नामांकन के आधार पर प्रतिवर्ष आवश्यक सुधार हेतु शाला निधि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर से मरम्मत कार्य एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 16/04/2025 द्वारा समस्त जिलो को निर्देश प्रसारित किये जा चुके है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
20. ( क्र. 261 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय सेठ गोविन्द दास जिला चिकित्सालय जबलपुर, रानी दुर्गावति प्रसूति महिला चिकित्सालय जबलपुर, सिविल चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों व संजीवनी क्लीनिकों में स्वीकृत पद संरचना के तहत विभिन्न श्रेणी के विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्थायी कितने-कितने स्वीकृत पद भरे/रिक्त हैं? (ख) जिला चिकित्सालय जबलपुर में स्वीकृत पद संरचना के तहत कौन-कौन से विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सकों, सहायक/शल्य चिकित्सकों फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट के कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति न करने का क्या कारण है? कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन है? पॉलीक्लीनिक एवं महिला प्रसूति स्वास्थ्य केन्द्र मोतीनाला गोहलपुर जबलपुर में स्वीकृत पद संरचना के तहत कौन-कौन से कितने कितने पद भरे/रिक्त हैं? इसमें कौन-कौन सी सुविधाओं/संसाधनों, मशीनरी की समुचित व्यवस्था नहीं है एवं क्यों? एक्स-रे मशीन एवं सोनोग्राफी मशीन कब से बंद है? इसका अभी तक सुधार कार्य न कराने का क्या कारण है? रिक्त किन-किन पदों की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी? (ग) जबलपुर शहर में स्वीकृत कितने संजीवनी क्लीनिक अभी तक संचालित नहीं किये गये है एवं क्यों? पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 में स्वीकृत कितने संजीवनी क्लीनिक संचालित हैं? इनमें स्वीकृत एवं पदस्थ स्टाफ की क्या स्थिति है? इनमें कौन-कौन सी सुविधाएं, संसाधन व अन्य क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं एवं क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होता है। चिकित्सक विहिन 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पॉलीक्लीनिक एवं महिला प्रसूति स्वास्थ्य केन्द्र मोतीनाला जबलपुर में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। केन्द्र में सभी वांछित सुविधाएं उपलब्ध हैं, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। पॉलीक्लीनिक एवं महिला प्रसूति स्वास्थ्य केन्द्र मोतीनाला जबलपुर की सोनोग्राफी एवं एक्स-रे मशीन क्रियाशील है। एक्स-रे मशीन की कैसेट उपलब्ध कराएं जाने हेतु स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पदपूर्ति निरंतर प्रक्रिया है, निश्िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जबलपुर शहर में कुल 10 स्वीकृत संजीवनी क्लीनिक संचालित नहीं है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 97 में कुल 13 स्वीकृत संजीवनी क्लीनिक संचालित हैं, जिनमें स्वीकृत एवं पदस्थ मानव संसाधन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। संजीवनी क्लीनिक में संचालन हेतु आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं, संसाधन एवं अन्य व्यवस्थाएं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एम.बी.बी.एस. एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
21. ( क्र. 310 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र हटा 57 अंतर्गत सिविल अस्पताल हटा में एम.बी.बी.एस. एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद खाली है? (ग) यदि पद खाली है तो खाली पदों पर एम.बी.बी.एस. एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक होगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, शतप्रतिशत पूर्ति हेतु निश्िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
बगैर अनुमति के क्रय-विक्रय की गयी भूमि
[राजस्व]
22. ( क्र. 356 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधान सभा की करैरा तह. में पदस्थ पटवारी हरी आदिवासी व पत्नि बत्ती उर्फ राम बत्ती आदि. एवं भाई प्रभू आदि. तथा नाबालिग पुत्र कृष्णा आदि. के नाम तह. शिवपुरी के ग्राम नोहरी खुर्द में पत्नि बत्ती आदि. सर्वे न. इस प्रकार 322, 318, 324, 392 एवं तह. शिवपुरी के सुभाष पुरा हाइवे पर पार्टन के नाम सर्वे: 757, 785, 801, 802, 803, 804, 807,809, 896, 817 तथा भाई प्रभु के नाम सुभाष पुरा सर्वे 760,770, 777, 797, 798, 837,884, 848 तथा नाबालिग कृष्णा पुत्र के नाम पदस्थ तह. करैरा में सर्वे 319/2, 315/2, 318/2, 316, 2447/2 448/1, 453,458, पत्नि बत्ती आदि. उक्त समस्त भूमि पटवारी हरी आदि. के अपने परिवार के नाम कब-कब क्रय की गयी, क्रेता एवं विक्रेता रजिस्ट्री सहित समस्त जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या उक्त भूमि जो करोड़ों रुपये कि हरी आदिवासी पटवारी ने अपने परिवार के नाम सेवाकाल के पूर्व या बाद में क्रय की है? (ग) क्या हरी आदिवासी के द्वारा क्रय की गयी भूमि को विक्रय कर दिया है विक्रय की गयी भूमि का कलेक्टर से कब-कब अनुमति ली गयी है? अनुमति ली गयी भूमि कितनी है व किस अधिकारी द्वारा विक्रय की अनुमति आदिवासी की भूमि को गैर आदिवासियों को विक्रय की अनुमति दी है क्या विक्रय की गयी आदि. की भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी की बगैर अनुमति के विक्रय की है क्रेताओं का नाम एवं दोषी पटवारी एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी? कब तक बताएं अथवा विक्रय पत्र निरस्त किये जावेंगे?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शिवपुरी तहसीलदार द्वारा करैरा तहसील में पदस्थ पटवारी हरी आदिवासी की पत्नि श्रीमती वती उर्फ रामवती पत्नी हरीप्रसाद आदिवासी की भूमि के संबंध में ग्राम नोहरीखुर्द तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे नबंर 318 रकवा 2.7170 हे., 322 रकवा 3.135 हे., 324 रकवा 0.6270 हे. कुल किता 03 कुल रकवा 6.479 हे. में हिस्सा 9910/68970 यानि रकवा 0.930 हे. भूमि वर्तमान खसरा अनुसार वती उर्फ रामवती पत्नी हरीप्रसाद आदिवासी के नाम दर्ज है व सर्वे नं.392 रकवा 0.5430 हे. नरेन्द्र, दीपेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र रामनारायण शिवहरे नि. शिवपुरी नगर के नाम दर्ज है एवं ग्राम सुभाषपुरा की जानकारी इस प्रकार है। कि ग्राम सुभाषपुरा तहसील व जिला शिवपुरी में 757 रकवा 2.510 हे. का हिस्सा 1/21 है। सर्वे 785 रकवा 0.63 भदई पुत्र जगनू आदिवासी के नाम है। सर्वे क्रमांक 801 रकवा 0.65 हे. 802 रकवा 0.07 हे., 803 रकवा 0.72 हे., 804 रकवा 0.80 हे., 807 रकवा 0.95 हे., 809 रकवा 0.70 हे., 817 रकवा 0.60 हे. वती उर्फ रामवती पत्नी हरीप्रसाद आदिवासी के नाम से है। एवं सर्वे नंबर 760 रकवा 1.90 हे., 770 रकवा 0.63 हे. 797 रकवा 0.85 हे., 798 रकवा 0.53 हे., 837 रकवा 0.44 हे. हरी पुत्र प्रभू आदिवासी के नाम से है। एवं 848 रकवा 1.78 हे. वती उर्फरामवती पत्नी हरीप्रसाद हिस्सा 1/5 है। सर्वे क्रमांक 777 रकवा 0.12 हे. फग्गू पुत्र भोटू आदि अन्य के नाम से है। ग्राम सुभाषपुरा के कुल सर्वे नम्बर 854 है इसलिये 896 एवं 884 का कोई विवरण नहीं है। तहसील करैरा के ग्राम सलैया करैरा में भूमि सर्वे क्रमांक 314, 315, 316, 318, 319 रकवा क्रमश: 0.190, 0.750, 0.50, 0.16, 1.14 हे. पर वर्ष 2020-21 से कृष्णा नाबा. पुत्र हरीप्रसाद आदिवासी स.मां रामवती पत्नि हरीप्रसाद आदिवासी नाम दर्ज है। राजस्व अभिलेख वर्ष 2016-17 से सर्वे क्रमांक 447/2,453,448/1, 458 रकवा क्रमश: 0.270, 0.40,0.38, 0.17 हे. कृष्णानाबा पुत्र हरीप्रसाद आदिवासी स. मां रामवती पत्नि हरीप्रसाद आदिवासी नाम दर्ज है। जिला पंजीयक कार्यालय शिवपुरी द्वारा संपदा पोर्टल एवं मैन्युअल रूप से प्राप्त भूमियों के क्रेता एवं विक्रेताओं की रजिस्ट्री की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तहसील शिवपुरी के ग्राम सुभाषपुरा एवं तहसील करैरा के ग्राम सलैया करैरा में भूमि हरीप्रसाद आदिवासी द्वारा सेवाकाल में क्रय की गई है। (ग) उत्तरांश (क) मेतहसील शिवपुरी में वर्णित भूमि वर्तमान खसरा अभिलेख में हरी आदिवासी एवं उसकी पत्नी श्रीमती वती उर्फ रामवती पत्नी हरीप्रसाद आदिवासी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। तहसील करैरा के ग्राम सलैया करैरा में भूमि सर्वे क्रमांक 314, 315, 316, 318, 319 रकवा क्रमश: 0.190, 0.750, 0.50, 0.16, 1.14 है. सर्वे क्रमांक 447/2, 453, 448/1, 458 रकवा क्रमश: 0.270, 0.40, 0.38, 0.17 है. पर कृष्णा नाबालिग पुत्र हरीप्रसाद आदिवासी स.मां रामवती पत्नि हरीप्रसाद आदिवासी नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है पटवारी श्री हरी आदिवासी को इन्हीं आरोपों पर निलंबित किया गया था वर्तमान में उनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित है।
शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा
[राजस्व]
23. ( क्र. 357 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या करैरा विधानसभा के अन्तर्गत तहसील बड़ोनी जिला दतिया की बड़गोर पंचायत व मजरा छिड़ोरी पटवारी हल्का नं. 20 में शासकीय भूमि सर्वे 143, 145/3, 262 रकबा 9.0900 हेक्टर, 6/700 हेक्टर, 32.100 हेक्टर बड़गौर सर्वे 144, 1065, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 1106, 1107, 1108, 1111, 1117, 1124, 1217 रकवा 37.5 हेक्टर शासकीय भूमि है? (ख) उक्त शासकीय भूमि पर वर्तमान में किस-किस का कब्जा है अवैध रूप से कब्जा कर खेती कर रहे अतिक्रमणकारियों का नाम सर्वे नंबर व रकवा सहित सम्पूर्ण जानकारी दें? (ग) क्या उपरोक्त सैकड़ों हेक्टर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से नाली निर्माण व तार फैंसिंग कर खेती कर रहे। अतिक्रमणकारियों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई है? (घ) क्या आगे उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटाकर व इनके खिलाफ कार्रवाई की जावेगी? समय-सीमा बताएं।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त सर्वे नंबर वर्तमान में रिक्त पडे़ हुये हैं किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। (ग) उक्त सर्वे नम्बरों पर वर्तमान में नाली निर्माण व तार फैंसिंग नहीं हैं। मौजा बड़गोर के सर्वे नं. 1107, 1108 एवं 1117 पर बागड़ एवं तार फैंसिंग थी जिसे वर्तमान में हटवा दी गई है। (घ) उक्त सर्वे नम्बर वर्तमान में रिक्त पड़े हुये है किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
क्रीड़ा शुल्क का संकलन
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 386 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा के विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क के रूप में कितनी राशि छात्रों से ली गई? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी वर्षवार देवे तथा यह भी बतावे कि वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक खेलों के लिए कितनी राशि मध्यप्रदेश शासन से पन्ना जिले के लिये प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) गुनौर विधानसभा के विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क के रूप में संकलित की गई राशि में से कितनी राशि विद्यालय स्तर पर, कितनी जिला स्तर पर व कितनी राशि राज्य स्तर पर भेजी गई? वर्ष 2018 से वर्षवार विवरण देवें एवं क्रीड़ा शुल्क संकलन के नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) गुनौर विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों से संकलित की गई क्रीड़ा शुल्क अंतर्गत वर्ष 2018 के प्रारंभ में कितनी राशि शेष (बैलेंस) थी एवं वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि संकलित की गई बतावे? विद्यालयों से संकलित की गई राशि में से कितनी राशि खेलों की किस गतिविधि में किस विधानसभा में व्यय की गई? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी वर्षवार देवें। (घ) क्या पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा में संकलित की गई क्रीड़ा शुल्क का नियमानुसार संकलन एवं निर्वतन किया गया है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो नियमानुसार कार्य न करने के लिये कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 अनुसार है। (ग) दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में राशि रूपये 14,49,158/- शेष थी। जिला स्तर पर संकलित राशि का उपयोग खेलकूद गतिविधियों के संचालन प्रतिभागियों की सहभागिता, खेल सामग्री आदि पर जिला स्तर से व्यय किया जाता है। विधानसभावार व्यय न होने से विधानसभावार राशि का व्यय बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 447 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार के शालाओं के उन्नयन करने का प्रावधान है? क्या उन्नयन करने के दिशा निर्देश एवं मापदण्ड निर्धारित हैं? (ख) विधान सभा क्षेत्र बड़ा मलहरा में विगत वर्ष 2024-25 में कितनी शालाओं का उन्नयन किया गया? कृपया नाम सहित बतावें। (ग) क्या वर्ष 2025-26 में विधान सभा क्षेत्र की शालाओं का उन्नयन करना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शालाओं का अलग-अलग नाम सहित बताने का कष्ट करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कक्षा 9वीं एवं 10वीं में संस्कृत भाषा का अध्ययन
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 471 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में कक्षा नवमीं व दसवीं में त्रि-भाषा फॉर्मूला लागू है? (ख) मध्यप्रदेश के विद्यालयों में कक्षा नवमीं व दसवीं में किन-किन भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है? वर्ष 2025 की हाई स्कूल परीक्षा (10वीं) में किस-किस भाषा में कितने-कितने विद्यार्थी पंजीकृत किये गये थे? (ग) क्या एक भाषा के स्थान पर व्यवसायिक विषयों का अध्यापन कराया जा रहा है? किन्तु अधिकतम विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के स्थान पर व्यवसायिक विषय दिया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की क्या योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 पर है। (ग) जी हाँ, विद्यार्थियों द्वारा तीन भाषाओं में से किसी एक भाषा के स्थान पर व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया जाता है, विषय का चयन पूर्णत: स्वेच्छा के आधार पर विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 एवं 3 अनुसार। (घ) जी हाँ, संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान संचालित है। इस संस्थान द्वारा संस्कृत भाषा के संवर्धन हेतु- संस्कृत सप्ताह का आयोजन, शास्त्रीय स्पर्धा, संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सामाजिक संस्थानों को अनुदान, छात्रों को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता, आवासीय संस्कृत विद्यालयों के अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करना, छात्रों को प्रावीण्य सूची में आने पर पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि प्रदान करना एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में जन सामान्य एवं छात्रों के लिए नि:शुल्क संस्कृत संभाषण कक्षाओं का संचालन योजनाबद्ध तरीके से संचालित हैं।
चिकित्सा महाविद्यालयों में डी.ए.सी.पी. सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
27. ( क्र. 477 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में डी.ए.सी.पी. (डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन) लागू किये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है तथा कौन-कौन से चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ चिकित्सकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ख) क्या प्रदेश के पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों के अलावा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में डी.ए.सी.पी. (डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन) सुविधा लागू है? यदि हाँ, तो क्या शासन शेष रह गये चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ चिकित्सकों को इस सुविधा का लाभ दिये जाने पर विचार करेगा तथा कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शासकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों को समयमान/चयन वेतनमान का लाभ दिए जाने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2023 जारी किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन स्कूल भवन की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 497 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 28 फरवरी, 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गढ़ाकोटा के प्रवास पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर के लिए नवीन स्कूल भवन स्वीकृत किये जाने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के लिए विभाग को स्मरण-पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो उसकी प्रति तथा कृत कार्यवाही की जानकारी दें। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन कब तक कर लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी में विद्यार्थी नामांकन के आधार पर अतिरिक्त आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाता है। तद् नुक्रम में प्रश्नाधीन विद्यालय के अधोसंरचना संबंधित जानकारी प्राप्त कर स्वीकृति हेतु डी.पी.आर.कर लिया गया है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) अधोसंरचना निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
600 बिस्तरीय के जिला चिकित्सालय की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
29. ( क्र. 519 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले में 600 बिस्तर के जिला चिकित्सालय हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? (ख) क्या जिला चिकित्सालय बैतूल को 600 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (ग) यदि हाँ तो जिला चिकित्सालय बैतूल को 600 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, बैतूल जिले में स्वीकृत 300 बिस्तर के जिला चिकित्सालय हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नर्सिंग कॉलेज चाटली की मान्यता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
30. ( क्र. 549 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेट.के.एल.पांडे नर्सिंग कॉलेज चाटली को कब एवं किस वर्ष से कितने समय के लिए मान्यता दी गई है उक्त कॉलेज में मान्यता के समय कितनी नर्सिंग सीटे आवंटित थी तथा वर्तमान में कितनी नर्सिंग सीटे आंवटित है। मान्यता की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) उक्त कालेज भवन में कितने कॉलेज संचालित हो रहे हैं,कितने कालेजों को उक्त भवन में मान्यता दी गई है तथा उक्त नर्सिंग कॉलेज के पास संचालित कोर्स की ट्रेनिंग हेतु शासन द्वारा दिये गए आदेश की तथा कॉलेज द्वारा अनुमोदन हेतु दिये गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) उक्त कॉलेज में वर्तमान में कितने (शिक्षक/शिक्षिकाएं) तथा अन्य कर्मचारियों से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है तथा उनकी योग्यता क्या है जानकारी देवें। (घ) उक्त कॉलेज के छात्रा-छात्राओं की कितने वर्षों से परीक्षा नहीं हुई है जानकारी देवें तथा नर्सिंग कालेज में वर्ष 2022 से 2025 तक अध्यनरत छात्र-छात्राओं द्वारा जमा की गई फीस की रसीद की प्रमाणित प्रति देवें। (ड.) क्या उक्त नर्सिंग कालेज द्वारा मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में नर्सिंग परीक्षा के संबध में याचिका लगाई गई है याचिका की प्रमाणित प्रति देवें नर्सिंग परीक्षा नहीं होने के कारण कलेक्टर को दिये गए 18 बिन्दुओं के आवेदन पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्षवार मान्यता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राथमिक मिलन मछुआ सहकारी समिति की शिकायत एवं जांच
[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]
31. ( क्र. 577 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मिलन मछुआ समिति टेकाडी की शिकायत की जांच के दौरान मत्स्य विभाग बालाघाट द्वारा मत्स्य नीति 2008 में वर्णित भाग एक के पृष्ठ क्र.12 पर अंकित कंडिका क्र. बिन्दु क्रमांक 1/2 में वर्णित नियमानुसार वंशानुगत मछुआरों के अलावा समिति में अन्य जाति वर्ग के फर्जी सदस्य पाये गये हैं। एक परिवार के एक से अधिक फर्जी सदस्यों को समिति से हटाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्यों? अवगत करायें। (ख) उक्त समिति में वर्षों से निरंतर हानि के साथ अनेकों शिकायतों एवं अनियमितताएं हुई है। 10 वर्षों में समिति सदस्यों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बतावें? क्या आय सदस्यों को बीपीएल श्रेणी से उठाने लायक है? अथवा नहीं? यदि नहीं तो समिति का परिसमापन कर नवीन समिति के वंशानुगत मछुआरों को कार्य क्यों नहीं दिया गया? (ग) उक्त समिति के कार्यक्षेत्र बघोली तालाब रकवा 12.5 हेक्टेयर को किन कारणों से व्यक्ति/समूह को हस्तांतरित किया? (घ) जिला पंचायत बालाघाट के अधीनस्थ जलाशयों की लीज की राशि की शिकायत पर जांच की गई जिसमें अधीक्षक राकेश बेले एवं लेखाधिकारी अभिषेक झॉ द्वारा राशि लगभग 8 लाख रूपये का विगत वर्ष 2016 से अपने निजी उपयोग किया गया। इस कार्य में संलिप्त लोगों पर क्या विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) जी हाँ। मिलन मछुआ सहकारी समिति के फर्जी सदस्यों की जांच कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) वर्ष 2014 से 2017 तक जलाशय में जल भराव नहीं होने के कारण संस्था हानि में रही वर्ष 2018 से निरंतर मत्स्य पालन से लाभ प्राप्त किया, संस्था क्रियाशील होने से परिसमापन नहीं किया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) जी हाँ। मिलन मछुआ सहकारी समिति द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) श्री राकेश बेले सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक जिला पंचायत बालाघाट से राशि रूपये 7,64,848/- ब्याज सहित वसूली कर जिला पंचायत के खाते में जमा करा दी गई है। एफ.आई.आर. की कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।
शिक्षा विभाग अंतर्गत छात्रावासों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 607 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर में जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत कितने छात्रावास आते है। इनके अधीक्षक कौन है और किस दिनांक से पदस्थ है सारणीवार, कार्यालयवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित पृथक-पृथक छात्रावासों में सत्र 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक छात्रों की संख्या कक्षावार, माहवार सूचीवार प्रत्येक छात्र/छात्रा के नाम की सूची सहित जानकारी देवें। साथ ही छात्रावास में निवासरत प्रत्येक छात्र/छात्राओं के विद्यालय की माहवार उपस्थिति पंजी प्राचार्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति देवें। (ग) छात्रावासों को राशि देने का क्या प्रावधान है। नियम उपलब्ध करावे। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित छात्रावासों में प्रतिमाह कितनी राशि व्यय की जाती है। पृथक-पृथक छात्रावासों को प्रदाय राशि माहवार सारणीवार जानकारी देवें तथा पृथक-पृथक छात्रावासों के अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र की छायाप्रति वर्षवार देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत संचालित छात्रावासों में अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है। अपितु शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक को 03 वर्ष हेतु वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''4'' एवं ''5'' (पेन ड्राइव में) अनुसार है।
बहोरीबंद क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
33. ( क्र. 618 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर कौन-कौन से सामुदायिक, प्राथमिक, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं संजीवनी क्लीनिक संचालित है एवं इनके संचालन हेतु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत है एवं उनमें कौन-कौन पदस्थ है तथा कौन-कौन से पद रिक्त है, बतलावे। स्वास्थ्य केन्द्रवार सम्पूर्ण सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की सूची देवें एवं यह भी बतलावे कि किस प्रकार से कब तक भरे जावेंगे। (ग) माह सितम्बर 2024 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबंद में कौन-कौन से बंध-पत्र चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, अनुबंध अनुसार इन्हें कब तक अपनी सेवाएं देनी थी, वर्तमान में इनके कार्यरत न होने के क्या कारण है। (घ) विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत कहां-कहां कितने चिकित्सक एवं महिला चिकित्सक के पद रिक्त है एवं यह भी बतलावे कि इन रिक्त पदों की पूर्ति किस प्रकार से कब तक की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, शत् प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) विभाग में महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं होता है, चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, शत् प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
34. ( क्र. 624 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सन 1984 से बडागांव नगर परिषद होने बाद भी नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 32 गांवों के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जैसे (प्रसूति प्रसव, जांच सुविधा आदि) क्यों नहीं मिल रही है? (ख) क्या जनहित में नगर बडागांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केवल 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव माह फरवरी 2025 में ही प्रसव केन्द्र के रूप में चिन्हाकिंत किया गया है जहां गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव हेतु सुविधा उपलब्ध है। (ख) जी नहीं। जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड अनुसार जिला आगर मालवा के विकासखण्ड नलखेड़ा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ागांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की पात्रता नहीं आती है।
स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत गणवेश वितरण
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 634 ) सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बुरहानपुर में स्कूल शिक्षा विभाग को कक्षा 01 से 08 तक निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत सत्र 2023-24 से लेकर 2025-26 तक कितनी-कितनी राशि बजट में स्वीकृत हुई है। उक्त राशि से कितने बच्चों को किस-किस माध्यम से गणवेश प्रदान किया गया है, सत्रवार जानकारी देवे। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में गणवेश हेतु डी.बी.टी. के माध्यम से सत्र 2023-24 से 2025-26 तक किन-किन तिथियों में कितनी राशि पालकों के खाते में भेजी गई, असफल हुये भुगतान राशि का पुनः बच्चों को कैसे प्रदाय किया गया व खाते असफल होने के लिये कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी सत्रवार जानकारी देवें। (ग) जिला बुरहानपुर में वर्ष 2020-21 से लेकर 2025-26 तक किन-किन फर्मों से क्या-क्या सामग्री किन नियम निर्देशों के तहत खरीदी गई, फर्म की संपूर्ण जानकारी, सामग्री का विवरण, कंपनी का नाम, बिल की प्रति सहित पूर्ण जानकारी देवें। (घ) स्कूल/छात्रावास में प्रदाय लेब सामग्री, डिजिटल बोर्ड, फर्नीचर, कम्प्यूटर सामग्री किन-किन फर्मों से किन नियमों के तहत खरीदी गई। फर्म की संपूर्ण जानकारी, सामग्री का विवरण, कंपनी का नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। असफल हुए खातों के सुधार उपरान्त राशि पुन: जारी की जाती है। पालकों/छात्रों की खातों की E-KYC न होने, खातों के अंकों की त्रुटिपूर्ण एन्ट्री होना या खाता होल्ड होने के कारण भुगतान असफल हो जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना
[राजस्व]
36. ( क्र. 636 ) श्री हजारीलाल दांगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा खिलचीपुर अन्तर्गत तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर में कितने किसानों को पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। कितने किसान पात्र होकर लाभ से वंचित है। इनकी व्यक्तिवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराये। क्या छूटे हुए किसानों को जोड़ने की कोई प्रक्रिया प्रचलित है। यदि हाँ तो छूटे हुए किसानों को कितने समय में लाभान्वित कर दिया जायेगा। समय-सीमा बताये। (ख) क्या पूर्व से पात्र हितग्राहीयों की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों का पंजीयन किया जाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ तो कितने किसानों को लाभ दिया गया है और कितने किसानों को लाभ दिया जाना शेष है। ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावे। छूटे हुए वारिसों को इस योजना का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जायेगा। समय-सीमा बताये। (ग) प्रश्नांश (ख) के सम्बन्ध में क्या मृतक हितग्राहियों के वारिसों के पंजीयन किये गये है? यदि हाँ तो कितने तथा इनकी कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित या लंबित है, व्यक्तिवार, ग्रामवार जानकारी बताये। यदि वारिसों के पंजीयन नहीं किये गये है तो इसका क्या कारण है, व्यक्तिवार जानकारी बताये। क्या इस योजना से पात्र हितग्राहीयों के छूट जाने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक की जायेगी।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा खिलचीपुर अंतर्गत तहसील खिलचीपुर में 35505 एवं जीरापुर में 34915 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। पीएमकिसान पोर्टल पर पंजीयन कर अनिवार्य कार्यवाही पूर्ण करने वाले पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। पूर्व से पात्र हितग्राही की मृत्यु उपरांत उनके उत्तराधिकारी को पीएमकिसान पोर्टल पर सहमति सहित पंजीयन करने के बाद अनिवार्य कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत योजना का लाभ प्राप्त होता है। उक्तानुसार पंजीयन उपरांत पात्र किसानों को योजना का लाभ सतत् रूप से प्रदान किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। ग्राम में पंजीकृत समस्त हितग्राहियों की जानकारी का अवलोकन पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट (https://pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx) के माध्यम से किया जा सकता है। उत्तरांश ''ख'' के अनुक्रम में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
शासकीय शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 673 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा माध्यमिक शालाओं को शासकीय हाईस्कूल में उन्नयन एवं शा. हाईस्कूल को शा. हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने की कोई नीति/योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो योजनाओं की जानकारी देवें। (ख) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला, सड़ेरी, सांईखेड़ा, देवरी, ढाना नरयावली शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन/लंबित है तथा उक्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र में स्थित शा. हाईस्कूल, पड़रिया/मेनपानी को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा उक्त स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कब तक किया जाएगा?। (घ) क्या विधानसभा में स्थित शासकीय कन्या हाईस्कूल, नरयावली का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में किये जाने हेतु प्रस्ताव लंबित है तथा छात्राओं की संख्या एवं वृहद ग्राम पंचायत में सी.एम. राईज स्कूल के अलावा हायर सेकेण्डरी स्कूल न होने के कारण छात्राओं को हो रही असुविधा को देखते हुए क्या शासन उक्त शालाओं का उन्नयन होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। विभागीय पत्र क्र. एफ 44-30/20-2/2017 दिनांक 13-02-2018 द्वारा उन्नयन के मापदण्ड निर्धारित हैं। (ख) माध्यमिक शाला सडेरी, सांईखेड़ा, देवरी, ढाना नरयावली उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करते है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शासकीय हाईस्कूल पडरिया/मेनपानी शाला उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करते है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) छात्राओं की शैक्षणिक व्यवस्था हेतु शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरयावली 01 कि.मी. की परिधि में संचालित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य में लगाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 679 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को गेर शैक्षिक कार्यों में लगाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ अन्तर्गत किसी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य लगाया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने शिक्षक है जिन्हें गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया गया है? उनके आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या ऐसे लगाये गये शिक्षकों के स्थान पर क्या अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (घ) यदि नहीं तो उन शिक्षकों के उनकी मूल संस्था में नहीं जाने से क्या शैक्षिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षणिक प्रायोजनों के लिये अभियोजित नहीं किया जावेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धर्मस्व विभाग में मन्दिरों को जोड़ा जाना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
39. ( क्र. 680 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला की विधानसभा राजगढ़ में आज दिनांक तक कितने मन्दिर धर्मस्व विभाग में जुड़े हुये हैं? उन मन्दिरों के नाम, उनके पुजारी के नाम पते सहित बतावें। (ख) क्या धर्मस्व विभाग में नये मन्दिरों के जोड़े जाने का प्रावधान है? (ग) यदि हाँ, तो राजगढ़ विधानसभा के नगर खुजनेर के प्राचीन मंदिर खाटू श्याम जी मन्दिर, करेड़ी के हनुमान मंदिर, माँडाखेडा खिलचीपुर के हनुमान मंदिर तथा राजगढ़ के दाता ग्राम के पास बटेरी माताजी मन्दिर को धर्मस्व विभाग जोड़ा जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ अंतर्गत कुल 213 मंदिर धर्मस्व विभाग से जुड़े हुए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
40. ( क्र. 688 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए एवं आसपास के लगभग 30 से 35 ग्रामों की जनसुविधा को देखते हुए घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर परिषद उन्हेल में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कब तक किया जावेगा। समय-सीमा बतावें? (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-नरवर जो कि उज्जैन-देवास व्हाया भोपाल मार्ग पर स्थित है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक, स्त्री रोग चिकित्सक, शल्य क्रिया विशेषज्ञ एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए कब तक की जावेगी। (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-नरवर में सोनोग्राफी मशीनमय स्टॉफ के कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर परिषद उन्हेल में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने हेतु विभाग स्तर पर कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। भर्ती प्रक्रियाएं विभिन्न स्तरों पर गतिशील है। निश्िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-नरवर (30 बिस्तरीय) में राज्य स्तरीय मानकों के अनुसार सोनोग्राफी मशीन दिये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूलों का निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 689 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितने सी.एम. राईज स्कूल प्रस्तावित हैं? कितने स्वीकृत हैं एवं कितने स्कूलों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं? जिन स्कूलों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, विभाग द्वारा उनके निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई, दिनांकवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन विहिन हैं एवं कितने स्कूल भवन जर्जर हैं। भवनविहिन विद्यालयों में विभाग द्वारा नवीन स्कूल भवन बनाए जाने की क्या योजना है एवं जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत किए जाने की क्या योजना है? (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, अतिरिक्त कक्ष/अन्य भवनों पर अतिक्रमण किया गया है। किए गए अतिक्रमण की स्कूलवार-स्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा स्कूल भवनों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत वर्तमान में 01 सांदीपनि विद्यालय शासकीय उ.मा.वि. घट्टिया प्रस्तावित एवं स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। निर्माण की गुणवत्ता एवं निरीक्षण के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक भवन विहीन एवं जीर्ण-शीर्ण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। प्रावधान अनुसार शाला भवन अनुपयोगी एवं जर्जर घोषित होने पर नवीन भवन बनाये जाने का प्रावधान है। उपरोका भवनों में निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता पर निर्भर होती है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत शासकीय हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। शासकीय हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट अनुसार अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाता है। विभागीय अधोसंरचना के अनुरक्षण हेतु जिलों को राशि रुपये 50 लाख जारी किये गये हैं। (ग) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अतिक्रमण की जानकारी नहीं है। शासकीय हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 697 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में कितने-कितने प्राईमरी, मिडिल, हाई सेकेन्डरी स्कूल (इन्टर स्कूल) संचालित है तथा उनमें मापदण्ड अनुसार कितने-कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। कृपया अलग-अलग सम्पूर्ण विवरण दें। क्या मापदण्ड अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता है यदि हाँ, तो कृपया वर्गवार अलग-अलग संख्या की जानकारी उपलब्ध कराई जायें। क्या शासन द्वारा विद्यार्थियों के हितो को देखते हुए शिक्षकों की भर्ती किया जाना प्रस्तावित हैं यदि हाँ, तो कब तक कृपया जानकारी दें। (ख) क्या शासन विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शालाओं की संख्या अनुसार शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य पदों की कितनी-कितनी आवश्यकता है। कृपया विवरण देते हुए भर्ती की प्रचलित प्रक्रिया सहित कृपया नियम निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। क्या शासन द्वारा सीधी भर्ती न की जाकर आउटसोर्स प्रकिया के अंतर्गत टेंडर आमंत्रित कर ICT, व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत भर्ती की जाती हैं यदि हाँ, तो उक्त भर्ती पर शासन द्वारा वर्ष 2025-2026 में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है तथा आवंटित बजट के विरूद्ध उक्त कंपनी/फर्मी को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है शासन द्वारा कंपनियों फर्मों के लिये कौन-कौन सी शर्तें एवं मापदण्ड निर्धारित किये गये है। कृपया शासन द्वारा उक्त फर्मों से किये गये अनुबंध पत्रों सहित जिलावार, पदवार एवं स्कूलवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या शासन द्वारा स्कूल की भवन मरम्मत (मेंटीनेंस) हेतु राशि आवंटित की जा रही है यदि हाँ, तो कृपया नियम निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुये बताये की दतिया जिला में वर्ष 2022--2023 से 2025-2026 कितने-कितने स्कूल भवनों के लिये कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा आवंटित राशि के विरूद्ध विभाग द्वारा कौन-कौन सी फर्मों एवं ठेकेदारों से कार्य कराया गया है कृपया फर्मों एवं ठेकेदारों के नाम पते सहित पंजीयन क्रमांक एवं भुगतान की गई राशि की सूची फर्मवार एवं ठेकेदार सहित प्रदान करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) संचालित विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार तथा शिक्षकों की आवश्यकता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। शेषांश जी हाँ, भर्ती सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) उल्लेखित के अतिरिक्त अन्य पदों की आवश्यकता नहीं है। भर्ती नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 'अ' पर है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शेषांश भारत शासन की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत आईसीटी एवं व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि संचालित है अतः इनके क्रियान्वयन के लिए नियमित पद स्वीकृत नहीं होते है। बजट एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं अनुबंध संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 4 पर है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 5 पर है। वर्ष 2022-23 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 6 पर है। वर्ष 2023-24 में कोई राशि जारी नहीं की गई है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिलों को रूपये 25.00 लाख की राशि आवंटित की गई है। भवन मरम्मत कार्य स्कूल की शाला प्रबंधन विकास समिति द्वारा करवाया जाता है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।
प्रकरणों के निराकरणों में विलंब एवं अनियमितता
[राजस्व]
43. ( क्र. 698 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिला अंतर्गत दतिया गिर्द तथा अन्य गिर्दों के नक्शा गायब अथवा नष्ट हो गए है? यदि हाँ, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक WP 33964/2024 में दिए गए आदेश के परिपालन में दतिया गिर्द का नक्शा तैयार हो गया है यदि नहीं तो क्यों? क्या कलेक्टर द्वारा निश्िचत समयावधि के अंदर नक्शा बनाये जाने हेतु दल गठित किए गए थे। यदि हाँ, तो भू-माफियाओं को अनुचित लाभ देने के लिए दतिया गिर्द सहित अन्य गिर्दों के नवीन नक्शा नहीं बनाये गये है। कृपया संपूर्ण विवरण देते हुए बताए कि उक्त गिर्दों के गायब हुए नक्शों को शासन जनहित में कब तक तैयार कर लिए जायेंगे? क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न के स.क्र. 187 (क्रमांक 2917) दिनांक 24 मार्च 2025 का कार्य प्रगतिशील लेख किया गया क्या मार्च से प्रश्न दिनांक तक कार्य पूर्ण करा लिया गया है यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बताए तथा क्या शासन भू-माफियाओं के दबाव में नक्शा न बनाये जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न के स.क्र. 186 (क्रमांक 2916) दिनांक 24 मार्च 2025 के बिंदु क्रमांक (ग) में श्री दीपक शुक्ला तहसीलदार दतिया द्वारा फर्जी रजिस्ट्री एवं नामांतरण के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर श्री प्रकाश जागरे द्वारा आयुक्त/शासन को लिखे गए पत्र के संबंध में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक श्री दीपक शुक्ला के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? कृपया अवगत कराये तथा प्रश्न क्रमांक (घ) में श्री बीरेन्द्र कटारे द्वारा दतिया कार्यकाल में वर्ष 2015 से 2018 तक किए गए निर्णयों एवं आदेशों के संदर्भ में पंजीबद्ध एवं निर्णय आदेशों की संपूर्ण प्रतियां उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है? कृपया अवगत कराते हुए दायरा पंजी एवं प्रकरणों में संलग्न दस्तावेजों एवं आदेशों की प्रतियां प्रदान करें। (ग) क्या तत्कालीन कलेक्टर श्री संदीप माकिन द्वारा प्रकरण क्रमांक 0006/स्व निगरानी/2025-26 आदेश दिनांक 05. 05.2025 में दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2666 वर्ष 1943-44 की खतौनी के आधार पर निजी भू-स्वामियों के स्थान पर पूर्ववत म.प्र. शासन दर्ज किया गया है। यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्री दीपक वेलपत्री द्वारा दिनांक 21.05.25 एवं श्री वीरसिंह पटेल के आवेदन दिनांक 28.05.25 पर कार्यवाही करते हुए दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नं. 2207 को वर्ष 1943-44 की खतौनी के आधार पर दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे न. 257, 2467, 2468, 2469 एवं 2666 की भांति शासन हित में म.प्र. शासन दर्ज करेगा? यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं तो कारण सहित बताये।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। दतिया जिला अन्तर्गत दतिया गिर्द के नक्शे 39 सीटों में होकर अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण दतिया दिनांक 07/06/2024 के द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक WP 33964/2024 के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/21/भू-प्र./2024 दतिया दिनांक 06/01/2025 द्वारा दल गठित किया जाकर नक्शों के निर्माण हेतु भौतिक सत्यापन कराया गया। नक्शा अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने अभिलेख का मिलान न होना गठित सर्वे दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया। 60% से अधिक त्रुटियां होने से नवीन नक्शा निर्माण की कार्यवाही हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/507/भू-अभि/भू-प्र./2025 दतिया दिनांक 15/04/2025 से आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर को पत्र प्रेषित किया गया। पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/808/भू-अभि/ भू-प्र./2025 दतिया दिनांक 09/07/2025 द्वारा भू-सर्वेक्षण कार्य कराये जाने हेतु अधिसूचना प्रकाशित करने के संबंध में आयुक्त महोदय भू-अभिलेख ग्वालियर को पत्र प्रेषित किया गया है, कार्यवाही प्रचलित है। (ख) श्री दीपक शुक्ला तहसीलदार से संबंधित प्रश्नाश इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। वर्ष 2015 से 2018 श्री वीरेन्द्र कटारे के कार्यकाल में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया में पारित निर्णय आदेशों के प्रतियां एवं दायरा पंजी की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। वर्ष 2015 से 2018 तक में पारित अदेश की प्रतियां एवं दायरा पंजी वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री दीपक वेलपत्री एवं श्री वीरसिंह पटेल की शिकायत का प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार दतिया नगर को भेजा गया, जिसकी जांच उपरांत प्रकरण उभयपक्षो की सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय में प्रचलित है।
आशा कार्यकर्ताओं हेतु एच.बी.एन.सी. की खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
44. ( क्र. 738 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2024-25 में मंडला जिले की आशा कार्यकर्ताओं को वितरित एच.बी.एन.सी. किट की खरीदी किस प्रक्रिया से की गई, संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं? क्या माह फरवरी 2025 में आरती पांडे, स्टेट कंसलटेंट (आशा) ने मंडला जिले में भ्रमण के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जाँच हेतु इन किट के सैंपल ले गई थीं? उन्होंने जाँच में क्या पाया? उनकी रिपोर्ट संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं? क्या खरीदी गई किट घटिया क्वालिटी की होने के कारण आशा कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करवाई है या कोई विरोध किया है? यदि हाँ, तो उसकी क्या जाँच की गई है? क्या राज्य स्तर से टीम गठित कर इन किटों की जाँच करवाई जाएगी? (ख) एन.एच.एम. के द्वारा मंडला जिले को कितनी कितनी राशि कब कब किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गई है? इस राशि का खर्च कब-कब, कहाँ-कहाँ किया गया है, संबंधित बिलों की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1251 दिनांक 13/03/2025 के उत्तर में जानकारी एकत्रित किया जाना बताया गया था, उक्त जानकारी कब तक प्रदाय कर दी जाएगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्ष 2024-2025 में मंडला जिले की आशा कार्यकर्ताओं को वितरित एच.बी.एन.सी. किट की खरीदी प्रक्रिया भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए जैम पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया गया है, दस्तावेजों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ, मानक से कम गुणवत्ता की किट पायी गयी थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। आशा कार्यकर्ताओं के शिकायत/विरोध के तारतम्य में राज्य कम्युनिटी मोबिलाईजर, एन.एच.एम., म.प्र. द्वारा वितरित एच.बी.एन.सी. किट की जांच की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मंडला जिले को प्रदायित राशि एवं व्यय तथा बिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) तारांकित प्रश्न क्रमांक 1251 दिनांक 13.03.2025 में वांछित जानकारी के प्रश्नांश (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र कर दी जावेगी। विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1251 के प्रश्नांश (ङ) की जानकारी इस प्रश्न के प्रश्नांश (क) में समाहित है। आशाओं द्वारा गुणवत्ताहीन किट के संबंध में की गयी शिकायत सही जाये जाने पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्टोरकीपर को आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जी हाँ।
अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि का विक्रय
[राजस्व]
45. ( क्र. 739 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के पाँचवी अनुसूची क्षेत्रों में कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कितनी जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा पट्टे पर लिया गया है? क्या पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा पट्टे पर लिया जाना विधिसम्मत है? अगर हाँ, तो संबंधित नियमों की प्रति उपलब्ध कराएं? अधिकतम कितने वर्षों के लिए जमीन को पट्टे पर लिया जा सकता है? जिलेवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) कान्हा टाइगर रिज़र्व अंतर्गत मंडला जिले के ग्राम खटिया, मोचा, राता, लमना, बोड़ाछपरी, सौंतिया, कुटवाही, सरही एवं बालाघाट जिले के ग्राम मुक्की, बंजरटोला में किन-किन अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कितने वर्ष के लिए पट्टे पर लिया गया है, सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक राज्य में कितने प्रकरणों में कलेक्टरों द्वारा अनुसूचित जनजाति की जमीन को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति दी है एवं ऐसी अनुमति के परिणाम स्वरुप कितने एकड़ की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय की गयी है? (पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र व गैर पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र दोनों में) क्या कलेक्टर को पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में ऐसी अनुमति देने की शक्ति है? जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार उपलब्ध करावे? (घ) डिंडौरी जिले के ग्राम पिपरियामाल में गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाले दूसरे जिले के व्यक्तियों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि खरीदी का मामला प्रकाश में आया है? क्या एसडीएम बजाग द्वारा संबंधित क्रेताओं को माह मई 2025 में नोटिस देकर जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है? यदि हाँ, तो अब तक क्या जाँच हुई अवगत करावें एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
46. ( क्र. 749 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्यालय कार्यालय की स्थापना शाखा में उप संचालक/प्रभारी उप संचालक की जानकारी/सेवा रिकार्ड संधारित नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों? नहीं तो विधानसभा ता. प्रश्न क्रमांक 1087 दिनांक 18.12.2024 में जानकारी प्रदान क्यों नहीं की गई? क्या विधानसभा शाखा का कार्य उक्त अधिकारी के पास ही था इसलिए? (ख) क्या विधानसभा ता.प्रश्न क्रमांक 1087 दिनांक 18.12.2024 की जानकारी इस सत्र में प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो प्रश्नानुसार कार्यवाही कर जानकारी प्रदान की जावेगी? नहीं तो क्यों? (ग) विधानसभा ता.प्रश्न क्रमांक 1087 दिनांक 18.12.2024 के प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित नियुक्ति अवैध है? यदि हाँ, तो कब तक निरस्त की जावेगी? यदि नहीं तो जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या विधानसभा ता.प्रश्न क्रमांक 1087 दिनांक 18.12.2024 में उल्लेखित संबंधित भ्रष्ट अधिकारी को मलेरिया (व्ही.बी.डी.सी.) शाखा के प्रभार से मुक्त नहीं करते हुए अन्य एक महत्वपूर्ण शाखा का कार्य सौंप दिया गया है? सम्पूर्ण जानकारी देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) दिनांक 12.06.2023 को सतपुडा भवन, भोपाल में हुये अग्निकांड के पश्चात उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारियों के आधार पर समस्त उप संचालक/प्रभारी उप संचालक का सेवा रिकार्ड संधारित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अभिलेखों एवं जानकारियों को एकत्रित किये जाने के कारण उक्त विधानसभा प्रश्न 1087 की जानकारी तत्समय उपलब्ध नहीं कराई गई। जी नहीं। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। (घ) प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से कार्य आवंटन किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।
आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
47. ( क्र. 821 ) श्री संजय उइके : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी संचालनालय, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने रखे जाते है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय एवं चिकित्सालयों में कितने-कितने कर्मचारी किस-किस पद में कार्य पर रखे गये? उन कर्मचारियों में कितने-कितने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के कार्य पर रखे गये है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षा के स्तर सुधारने हेतु कार्ययोजना
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 836 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में ऐसे कितने शासकीय हाई स्कूल एवं सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम की हायर सेकेण्डरी स्कूले हैं जिनके विगत शिक्षण सत्र में 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम आया है? अगर हाँ तो जिलेवार विवरण देवें। (ख) क्या सरकार ने इन स्कूलों के परीक्षा परिणाम निराशाजनक आने के कारणों की कोई जांच कराई है? यदि हाँ, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं? नहीं तो कारण? (ग) क्या सरकार ने प्रदेश की शासकीय स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कार्ययोजना बनाई है? अगर हाँ तो विवरण नहीं तो क्या कारण है? (घ) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ तो विवरण। नहीं तो कब तक इन पदों की पूर्ति की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से सबंध शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। सीबीएसई बोर्ड की परिक्षाओं की जानकारी विभाग स्तर पर संधारित नहीं की जाती। (ख) जी नहीं, प्रत्येक वर्ष परीक्षा परिणाम का विश्लेषण किया जाकर भविष्य में परिणाम वृद्धि हेतु सकारात्मक प्रयास किये जाते है। (ग) शासकीय विद्यालय में शिक्षा के स्तर सुधार हेतु सत्र 2025-26 हेतु शैक्षणिक सत्र अप्रैल माह से प्रारंभ किया गया, पाठ्य पुस्तकों का वितरण माह अप्रैल, विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण, ब्रिज कोर्स का संचालन, निदानात्मक का संचालन का शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं पुराने प्रश्न पत्रों क आधार पर परीक्षा की तैयारी, रेमेडियल मॉड्यूल एवं वन लाइनर के आधार पर परीक्षा परिणाम वृद्धि हेतु कार्य योजना बना कर प्रयास किये जाते हैं। (घ) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। पद पूर्ति समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। नियमित एवं रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन कराया जाता है।
राजस्व ग्रामों की जानकारी
[राजस्व]
49. ( क्र. 837 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निमाड़ क्षेत्र में कितने वन ग्रामों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई है? अगर हाँ तो खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर एवं बड़वानी जिलों के ग्रामों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) खरगोन जिले की तहसील कसरावद और भीकनगाँव में मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है? अगर हाँ तो ग्रामों का विवरण देवें। नहीं तो कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कौन-कौन से ग्रामों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं? (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए राजस्व भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित की गई है? अगर हाँ तो जिलेवार रकबे सहित जानकारी देवें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला खरगोन अंतर्गत वन ग्रामों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार बड़वानी जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत 64 वनग्रामों को ग्राम राजस्व संपरिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जिला खण्डवा अंतर्गत कुल 51 ग्राम को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। जिला बुरहानपुर की 37 ग्रामों की अधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ख) जिला खरगोन अंतर्गत तहसील कसरावद और भीकनगांव में मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है। जो निम्नानुसार है :-
सरल क्रमांक |
तहसील का नाम |
मूल ग्राम का नाम/मजरा टोला का नाम |
1 |
कसरावद |
मूल ग्राम - दोडवा, मजरा - लोहारिया फाल्या |
2 |
कसरावद |
मूल ग्राम - भैसवाद, मजरा - बिलीदड |
3 |
कसरावद |
मूल ग्राम - बैगंदी, मजरा - नांदला |
4 |
कसरावद |
मूल ग्राम - डाबरी, |
(ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के सन्दर्भ में जानकारी निरंक है। (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए राजस्व भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश नहीं है। म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल के परिपत्र दिनांक 26/05/2022 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।
जलाशय का अधूरा निर्माण कार्य
[जल संसाधन]
50. ( क्र. 845 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को पूछे गये प्रश्न क्र. 935 की कण्डिका ''ख'' के उत्तर में यह बतलाया गया था कि सिहुडी जलाशय का निर्माण कार्य 1-12-2023 से बंद किए जाने के कारण ठेकेदार के अनुबंध विखण्डन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि प्रश्न दिनांक विखण्डन की कार्यवाही न करने के क्या कारण है? (ग) अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सिहुडी जलाशय का निर्माण कार्य 6.10.2021 तक न पूर्ण करने एवं कुल 40 प्रतिशत कार्य ही करने के बाद भी निविदाकार के अनुबंध के विखण्डन की कार्यवाही में विलम्ब का दोषी कौन है? दोषियों पर शासन कब क्या कार्यवाही करेगा? बतलावें। (घ) सिहुडी जलाशय की निविदा के विखण्डन के प्रस्ताव में निविदाकार की कितनी राशि राजसात किया जाना प्रस्तावित है? जानकारी दें। यदि प्रस्तावित नहीं है तो इसका दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? बतलावें। (ड.) क्या शासन सिहुडी जलाशय की निविदा विखंडित कर राशि राजसात एवं पेनाल्टी की वसूली कर निर्माण कार्य की नई निविदा आमंत्रित करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? बतलावें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में सिहुडी जलाशय के अनुबंध विखण्डन की कार्यवाही परीक्षणाधीन है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं। (ड.) जी हाँ। सिहुडी जलाशय निर्माण कार्य का अनुबंध विखण्डन स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर शेष कार्य हेतु पुनर्निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संजय सरोवर परियोजना की नहरों का सीमेंटीकरण
[जल संसाधन]
51. ( क्र. 856 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर परियोजना की नहरों में सीमेंटीकरण कार्य कराये जाने हेतु भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक P.20011/2/2016-SPR Volume IV (Part-4/3201-12) दिनांक 06.12.2023 के तहत विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) मद अंतर्गत राशि रू. 332.54 करोड़ की लागत से नहरों के सीमेंटीकरण हेतु इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जब भारत सरकार से दिनांक 06.12.2023 को इनवेस्टमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तो मध्यप्रदेश शासन एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा आज दिनांक तक नहरों में सीमेंटीकरण कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) जल संसाधन विभाग उक्त नहरों में सीमेंटीकरण कार्य कराये जाने हेतु कब प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेगा और नहीं तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) ई.आर.एम. कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली द्वारा प्रदाय की जाती है।
घाट खरपड़िया के सात धारा स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाना
[पर्यटन]
52. ( क्र. 857 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला अतंर्गत घाट खरपड़िया के सात धारा स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। यदि हाँ, तो विभाग द्वारा आज दिनाँक तक सात धारा स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) क्या धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल सात धारा में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए पक्की सड़क, सीढ़ी निर्माण, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण कार्य हेतु कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो बतायें। (ग) उक्त स्थान में विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधायें पर्यटकों को दी जा रही हैं व विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं?
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2025 अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सरसौरा बांध का निर्माण
[जल संसाधन]
53. ( क्र. 870 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये मा. मंत्री जी को पत्र क्रमांक 14/वि.सभा.पृथ्वी./2024 दिनांक 09/02/2024 पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरण कहाँ लंबित है और क्यों? (ख) विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के अंतर्गत जामनी नदी पर सरसौरा डैम निर्माण कब तक किया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) सरसौरा बांध (ओरछा सिंचाई परियोजना) के सर्वे कार्य के संबंध में विभिन्न संस्थानों द्वारा दिये गये तकनीकी सुझावों के अनुसार वर्तमान में विभाग स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी की लोकायुक्त जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
54. ( क्र. 871 ) श्रीमती अर्चना चिटनीस : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जिला नर्मदापुरम के विरूद्ध लोकायुक्त में प्रकरण लंबित होकर उन्हें वर्तमान में जिला बुरहानपुर मुख्य चिकित्सालय में सिविल सर्जन-अस्पताल अधीक्षक नियुक्ति किया है? यदि हाँ, तो लोकायुक्त में प्रकरण क्रमांक 90/22 पंजीबद्ध होकर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग के किन नियमों के तहत पुनः पूर्व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जिला नर्मदापुरम को जिला बुरहानपुर का किन नियमों के तहत वित्तीय प्रभार दिया गया? नियमों की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध लंबित प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक लोकायुक्त द्वारा क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्िचत की गई? क्या लोकायुक्त द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध लोकायुक्त में लंबित होने के पश्चात भी जिला बुरहानपुर को सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग के नियमों के विरूद्ध वित्तीय प्रभार दिया गया? यदि हाँ, तो इन शासन के नियमों के विरूद्ध प्रभार देने के कौन-कौन से अधिकारी के विरूद्ध जांच का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही सुनिश्िचत की जाएगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा निश्िचत की जाएगी? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में संबंधित अधिकारी को मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर जिला बुरहानपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया था जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये स्थगन के आधार पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बुरहानपुर के पद पर कार्य कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार ट्रेप प्रकरणों में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को स्थानांतरित किये जाने के निर्देश है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रश्नांश ''क'' अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 874 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अम्बाह, जिला मुरैना में कितने माध्यमिक/प्राथमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय वर्तमान सत्र 2025-26 में संचालित हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने विद्यालय भवन विहीन हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार भवन विहीन विद्यालयों में कब तक भवन निर्माण की स्वीकृति कर निर्माण कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र अम्बाह में संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालय की संख्या 12 है, जिनके स्वयं के भवन नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल क्रमशः माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल भवन के उन्नयन से अस्तित्व में आते हैं। अतः उन्नत हुए माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल के भवन ही अब क्रमशः हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन है। अतः प्रश्नाधीन विधानसभा अंतर्गत कोई भी शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) 12 शासकीय प्राथमिक भवन विहीन विद्यालयों में से 06 शालाओं में शाला भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। शेष 06 शालाओं में शाला भवन निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में विद्यार्थी संख्या के मान से आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसानों से सिंचाई-कर की वसूली
[जल संसाधन]
56. ( क्र. 875 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अंबाह के अंतर्गत आने वाली नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट आवंटित किया गया है? (ख) क्या विधानसभा अंबाह के विकासखंड अंबाह एवं पोरसा में मुख्य नहरों से किसानों के खेतों तक जाने वाले छोटी नहरें बम्बा कई जगह पर टूट गई है? (ग) उन टूटी नहरों से पास के किसानों द्वारा खेतों में पानी नहीं लिया जाता परंतु फिर भी विभाग द्वारा ऐसे किसानों से सिंचाई-कर वसूली की जाती है? (घ) इस अवैध वसूली करने वाले दोषी अधिकारी, कर्मचारियों पर क्या विभाग कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जी नहीं। सिंचाई हेतु पानी प्राप्त करने वाले कृषकों से ही नियमानुसार जलकर की वसूली की जाती है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
कृषि कार्य हेतु पट्टों का आवंटन
[राजस्व]
57. ( क्र. 898 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में कितने कृषकों को कृषि कार्य हेतु पट्टे आवंटित किये थे? इन आवंटित पट्टों में कितने पट्टे इन्द्राज (अमल) हुये? कितने अभी तक नहीं हो पाये? आंकड़ों सहित सभी जिलों की जानकारी देने की कृपा करें। (ख) प्रश्न दिनांक तक पट्टा धारियों को पट्टे इन्द्राज क्यों नहीं किये गये तथा पट्टे धारियों को कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन पट्टे धारियों को कब तक पट्टे इन्द्राज करवाकर कब्जा दिलवाने की कृपा करेंगे? (ग) जिला अशोकनगर में कितने अनुसूचित जाति और कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों को 2001 से अभी तक पट्टे आवंटित हुये? सूचीबद्ध जानकारी देने की कृपा करें। कितने अनुसूचित जाति के एवं कितने अनुसूचित जनजाति के पट्टे अभी तक इन्द्राज नहीं हुये और कब्जा भी नहीं मिला? (घ) अशोकनगर में कितने अनुसूचित जाति एवं कितने अनुसूचित जनजाति के पट्टे निरस्त कर दिये?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अशोकनगर जिले में कुल 12652 कृषकों को कृषि कार्य हेतु पट्टे आवंटित किये गऐ हैं। जिनका तत्समय हस्तलिखित खसरे में अमल किया गया था। तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है।
क्र. |
तहसील |
पट्टों की कुल संख्या |
1 |
अशोकनगर |
2766 |
2 |
शाढौरा |
3148 |
3 |
मुंगावली/पिपरई/बहादुरपुर |
2837 |
4 |
चंदेरी |
299 |
5 |
ईसागढ़ |
1695 |
6 |
नईसराय |
1907 |
योग |
12652 |
राजस्व अभिलेख में कम्प्यूटरीकरण के दौरान अथवा तकनीकी त्रुटि के कारण यदि पट्टा अमल से छूटा हुआ पाया जाता है तो उसका विधिवत निराकरण शीघ्रता से किया जाता है। (ख) पट्टा बंटन के उपरान्त तत्समय ही पट्टाधारियों के पट्टों का हस्तलिखित खसरे में अमल किया जाकर आंवटित भूमि पर कब्जा दिया गया था। शेष उत्तरांश (क) के अनुसार। (ग) जिला अशोकनगर अंतर्गत अनुसूचित जाति के कुल 10229 एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 2423 कृषकों को पट्टे आवंटित किये गये हैं। तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
तहसील |
अ.जा. |
अ.ज.जा. |
1 |
अशोकनगर |
2511 |
255 |
2 |
शाढौरा |
2976 |
172 |
3 |
मुंगावली/पिपरई/बहादुरपुर |
1890 |
947 |
4 |
चंदेरी |
132 |
167 |
5 |
ईसागढ़ |
1186 |
509 |
6 |
नईसराय |
1534 |
373 |
योग |
10229 |
2423 |
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पट्टे अभिलेख में दर्ज होकर पट्टेदार काबिज हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पट्टेदारों की सूची पृथक से तैयार की जा रही है। (घ) अशोकनगर जिले में अनुसूचित जाति के 13 पट्टे निरस्त हुऐ हैं।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 907 ) श्री अजय अर्जुन सिंह [श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार] : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत पांच वर्ष में प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त में कितनी-कितनी शिकायतों की जांच की गई है और कितनी शिकायतें सही पाई गई हैं? (ग) प्रदेश के अलग-अलग जिलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के कितने-कितने आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
लैब टेक्नीशियनों के ग्रेड-पे एवं वेतनमान में विसंगति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
59. ( क्र. 940 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियमित शासकीय लैब टेक्नीशियनों को वर्तमान में कौन सा वेतनमान, ग्रेड-पे दिया जा रहा है? (ख) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन को संविदा नीति जुलाई 2023 के क्रम में दोनों को नियमित शासकीय लैब टेक्नीशियनों के समान वेतनमान एवं ग्रेड-पे दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों अथवा दिया जाएगा तो कब तक अथवा अगर यह विसंगति है तो यह विसंगति कब तक दूर की जाएगी? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग 2023 की नीति के तहत संविदा में कार्यरत एन.एच.एम. के व स्टेट संविदा में कार्यरत सभी टेक्नीशियन को 2800 ग्रेड-पे निर्धारित कर दिया किंतु एन.एच.एम. द्वारा अपने लैब टेक्नीशियन को केवल 2400 ग्रेड-पे दिया जा रहा और जबकि लोक स्वास्थ व परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा को 2800 का ग्रेड-पे दिया जा रहा तो एन.एच.एम. के टेक्नीशियन को 2800 का ग्रेड-पे क्यों नहीं दिया गया? कारण सहित बतावें या दिया जाएगा तो कब से दिया जाएगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियमित शासकीय लैब टेक्नीशियन को वर्तमान में सातवां वेतनमान 28700-91300-लेवल-7 दिया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन को संविदा नीति जुलाई 2023 के क्रम में 2400 ग्रेड-पे दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के गवर्निंग बॉडी बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविदा लैब टेक्नीशियन ग्रेड-पे निर्धारित किया गया है। ग्रेड-पे में विसंगति के प्रकरणों पर प्रथम दृष्टया परीक्षण हेतु विभाग अंतर्गत पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एचआर/2025/ 2444 दिनांक 18.06.2025 द्वारा समिति का गठन किया गया है, जिसके तारतम्य में समिति के अभिमत उपरांत प्रकरण गवर्निंग बॉडी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
चिकित्सा स्टॉफ के पद की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
60. ( क्र. 944 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नव गठित जिला मैहर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद मय स्टाफ स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही क्या प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब-तक स्वीकृत कर पदस्थ करा दिये जावेंगे? समयावधि बतायी जावे। यदि नहीं तो क्या अविलम्ब पद की स्वीकृति मय स्टॉफ करने की कार्यवाही की जावेगी? स्थिति स्पष्ट की जावे।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : जी हाँ। निश्िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नहरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण
[राजस्व]
61. ( क्र. 954 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पारा में पूर्व में नर्मदा नहर के लिये जमीन का अधिग्रहण हुआ था और किसानों को मुआवजा राशि भी प्रदान की गई थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अधिग्रहण अनुसार खसरा एवं नक्शा दुरूस्त नहीं किये गये, जिसके कारण जमीन किसानों के नाम पर ही दर्ज है, जिससे किसानों द्वारा उक्त जमीन का विक्रय किया गया, जिससे क्रेता द्वारा जमीन पर फेंसिंग कर रास्ता बंद किया गया है। इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं? दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जबलपुर जिले में बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारा में नर्मदा नहर के लिये जमीन का अधिग्रहण हुआ था और किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की गई थी। (ख) भूमि अधिग्रहण अनुसार खसरा नक्शा दुरूस्त किये जा चुके हैं। अधिग्रहित भूमि किसान के नाम पर दर्ज नहीं है और न ही कोई अधिग्रहित जमीन का विक्रय किया गया है। वर्तमान में जमीन पर तार फेंसिंग हटा दी गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
अभिलेख सुधार प्रक्रिया को सरल बनाया जाना
[राजस्व]
62. ( क्र. 992 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में दिनांक 1 अप्रैल 2023 के प्रश्न दिनांक तक राजस्व विभाग में राजस्व अभिलेखों में सुधार हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? इनमें कितने आवेदन 5 साल से पुराने प्रकरण हैं? विकासखंडवार/हितग्राहीवार सूची सहित जानकारी दी जाए। (ख) क्या 5 साल से पुराने प्रकरण अनुमति हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है जिसमें अत्यधिक समय लगता है एवं एस.डी.एम. तथा तहसीलदार अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर जांच करते हैं। छोटी-छोटी लिपिकीय त्रुटियां जैसे नाम, जाति, रकबा के कारण किसान परेशान होते हैं। यदि नहीं तो जांच कराई जाए। यदि हाँ, तो प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु शासन की क्या योजना है? (ग) क्या माननीय मंत्री महोदय शासकीय अभिलेख के रिकॉर्ड में सुधार के लिए कलेक्टर के अधिकार को यथावत रखते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 115 में संशोधन कर प्रक्रिया को सरल बनाने का सदन में आश्वासन देने की कृपा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) दतिया जिले में दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक राजस्व अभिलेख में सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों का अनुभागवार विवरण निम्नानुसार है। 5 साल से पुराने प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अनुभाग का नाम |
अभिलेख सुधार के कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या |
अभिलेख सुधार के 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों की संख्या |
अन्य प्रकरण (5 वर्ष से कम अवधि वाले) |
दतिया |
904 |
904 |
00 |
भाण्डेर |
348 |
00 |
348 |
सेवढ़ा |
295 |
240 |
55 |
योग |
1547 |
1144 |
403 |
(ख) जी हाँ। पांच साल से अधिक की त्रुटि के प्रकरणों को कलेक्टर की अनुमति हेतु भेजा जाता है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। कृषकों को परेशान नहीं होने दिया जाता है। (ग) जी नहीं। प्रक्रिया में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
63. ( क्र. 995 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अ.शि. वर्ग-2 गणित के पद पर मा.शा. धवारी वि.ख. अजयगढ़ में दि. 25.10.24 से 30.04.25 तक अ.शि. के रूप में अध्यापन का कार्य किया था? यदि हाँ, तो क्या श्री पटेल का मानदेय भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना द्वारा मा. उच्च न्यायालय के प्र.क्र. WP 277/2025 दिनांक 16.01.2025 के आदेशानुसार 90 दिन में निर्णय लेते हुए आदेशित करने के संबंध में श्री गर्ग को प्रयोगशाला शि. के पद पर अनु. नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र क्र. 925 दिनांक 30.01.25 प्रेषित किया गया था? क्या मा. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण किया है? यदि नहीं तो क्या यह मा. उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है? इसके लिए कौन दोषी है? कब तक उक्त के संबंध में निर्णय लिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या पूर्व में भी समान प्रकृति के मा. उच्च न्यायालय के आदेश एवं अनु. नियुक्ति के प्रकरण पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्री अभिषेक कुमार द्विवेदी की प्रयोगशाला शि. के पद पर अनु. नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो श्री प्रशांत गर्ग की अनु. नियुक्ति लंबित रहने का क्या कारण है? कब तक उनको अनु. नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। श्री कुलदीप पटेल अतिथि शिक्षक वर्ग-2 गणित विषय के पद पर शास. मा. शाला धवारी में कार्यरत थे। संबंधित का मानदेय का भुगतान किया जा चुका है, शेषांश का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता है। (ख) जी हाँ। माननीय न्यायालय निर्णय अनुपालन में शासकीय अधिवक्ता के अभिमत दिनांक 14.07.2025 के अनुरूप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पन्ना के आदेश क्रमांक 5843 पन्ना दिनांक 14.07.2025 के द्वारा आवेदक के अभ्यावेदन का निराकरण किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। श्री अभिषेक द्विवेदी का न्यायालयीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पन्ना द्वारा तत्समय की गई नियुक्ति प्रयोगशाला शिक्षक पद की आवश्यक अर्हता एवं पात्रता न होने से उक्त त्रुटिपूर्ण नियुक्ति समाप्त किये जाने के नोटिस पत्र क्रमांक 5927 दिनांक 15.07.2025 में श्री अभिषेक द्विवेदी को एक माह की निर्धारित समयावधि में पक्ष समर्थन का अवसर प्रदाय करते हुये नियम विरूद्ध प्रदाय नियुक्ति निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अत: उक्त के अनुक्रम में शेषांश का प्रश्न की उपस्थित नहीं होता है।
बेतवा लिंक परियोजनांतर्गत पन्ना-पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र का सर्वेक्षण
[जल संसाधन]
64. ( क्र. 996 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र मार्च 2025 में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20.03.2025 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना-पहाड़ीखेड़ा क्षेत्र को सर्वे में शामिल किये जाने की मांग को पूर्ण करने की घोषणा माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में की गई थी? (ख) यदि हाँ तो क्या पन्ना-पहाड़ीखेरा क्षेत्र को सर्वे में शामिल कर लिया गया है? यदि हाँ तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक सर्वे में शामिल कर सर्वे कार्य चालू कराया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पहाड़ीखेड़ा ग्राम को पतने परियोजना में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। पतने परियोजना के सर्वेक्षण कार्य हेतु एजेंसी नियत की जा चुकी है तथा सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 1006 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन अथवा जीर्ण-शीर्ण व जर्जर एवं बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं? संस्थावार, संकुलवार नवीन भवनों व बाउण्ड्रीवॉल एवं मरम्मत योग्य भवनों की अद्यतन स्थिति अनुसार जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भवन विहीन अथवा बाउण्ड्रीवॉल के नवीन निर्माण तथा जीर्ण-शीर्ण व जर्जर भवनों की मरम्मत हेतु विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ तो जानकारी संस्थावार, पदवार, संकुलवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। उक्त निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किये जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा? यदि हाँ तो समय अवधि बतावें। यदि नहीं तो कारण बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के भवन/जीर्ण-शीर्ण भवन/भवन विहीन एवं बाउण्ड्रीवॉल/ बाउण्ड्रीवॉल विहीन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन है एवं इन की स्थिति जीर्ण-शीर्ण या जर्जर नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। बाउण्ड्रीवॉल विहिन शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वर्ष 2024-25 में 29 मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 03 नवीन प्राथमिक भवनों की स्वीकृति जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शाला भवन का मरम्मत कार्य एवं भवन निर्माण हेतु स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के पत्र क्र. 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्यार्थी संख्या के मान से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण किया जाता है। भवनों की मरम्मत हेतु जिले को रूपये 25 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। जीर्ण-शीर्ण तथा जर्जर भवनों में कक्षा संचालन नहीं कराये जाने के निर्देश हैं। भवनों की मरम्मत संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण आदि आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
66. ( क्र. 1007 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग में संचालित शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति के स्वीकृत भरे एवं वर्ष 2018 से कितने पद किस माध्यम से भरे गये हैं एवं रिक्त पदों की संख्या बताईये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के क्रम में कितने चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति के पदों को संस्था स्तर पर (इन-हाउस) विज्ञप्ति जारी करते हुए सीधी भर्ती प्रक्रिया से कितने पदों को किस नियम के तहत भरा गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को संस्था स्तर पर (इन-हाउस) विज्ञप्ति जारी करते हुए कब तक भरा जायेगा? (घ) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित राजपत्र असाधारण 30 अप्रैल 2024 के अनुसार उप रजिस्ट्रार पद के संबंध में क्या कार्रवाई की गई? क्या यह नियम समस्त शासकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेज पर एक समान लागू होता है? प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की फाइल जावक क्रमांक 2028 द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13 11.2024 को भेजी गई नोटशीट पर आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) ग्वालियर संभाग में नर्सिंग, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति के स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है एवं वर्ष 2018 से 22 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे गये है। (ख) चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति के पदों को संस्था स्तर पर (इन-हाउस) विज्ञप्ति जारी करते हुए कोई भी पद नहीं भरा गया है। (ग) चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग, सह चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदोन्नति के पदों को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजपत्र दिनांक 19 जन, 2025 में प्रकाशित मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 अनुसार भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा 30 अप्रैल, 2024 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतनमान एवं अर्हता में विसंगति पाई गई है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी नहीं। विभाग के फाइल जावक क्रमांक 2028 द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13/11/2024 को प्रेषित की गई नस्ती के अनुक्रम में उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन विसंगति एवं अर्हता के संबंध में जानकारी एकत्रित कर उक्त विसंगति को दूर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
भितरीमुटमुरू सिंचाई योजना की स्थिति
[जल संसाधन]
67. ( क्र. 1012 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के गुनौर तहसील की भितरीमुटमुरू सिंचाई योजना की स्वीकृति दिनांक को मूल स्वरूप क्या था? इस परियोजना में शासन की कितनी राशि भूमि अधिगृहण में तथा कितनी राशि निर्माण कार्य में व्यय हुई तथा इसका सिंचाई का रकवा कितना था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सिंचाई योजना को क्या प्रारंभ में सिंचाई परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया था लेकिन कलांतर में उसे छोटा करके सिंचाई योजना में बदल दिया गया है? क्या इस परियोजना के निर्माण के पश्चात यह बांध पहली वर्षा में ही फूट गया था? इस स्थिति के लिये कौन दोषी है? क्या दोषियों को चिन्हित कर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है? यदि नहीं तो इस विलम्ब के लिये कौन दोषी है? क्या शासन की राशि का दुरूपयोग करना, गुणवत्तापूर्ण कार्य न करना कदाचरण की श्रेणी में नहीं आता है? (ग) इस बांध का पुन: निर्माण कर योजना को चालू करने के लिये किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा कब-कब पत्र लिखे गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें। (घ) क्या शासन स्तर पर इसे पुन: चालू करने के लिये कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसकी जानकारी उपलब्ध करावें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) भितरी मुटमुरु सिंचाई परियोजना मूल स्वरूप में नहरों के माध्यम से सिंचाई प्रस्तावित थी इस योजना में भू-अर्जन पर राशि रु. 965.10 लाख निर्माण कार्य पर राशि रु. 2394.82 लाख व्यय होना प्रतिवेदित है। इस तालाब की रूपांकित सिंचाई क्षमता 1900 हे. है। (ख) जी नहीं। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति लघु सिंचाई योजना के रूप में प्रदान की गई थी। योजना के बांध का निर्माण कार्य जून 2013 में पूर्ण हुआ था तथा दिनांक 30.06.2013 को तालाब, नाला भाग में क्षतिग्रस्त हो गया था। दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया गया है। की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है। (घ) वर्तमान में भितरी मुटमुरु योजना के 1900 हे. कमांड क्षेत्र सहित लगभग 1,35,000 हे. कमांड क्षेत्र को सिंचाई हेतु केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पतने व्यारमा परियोजना के सर्वेक्षण कार्य में सम्मिलित किया गया है।
चिकित्सालयों में मरीजों हेतु सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
68. ( क्र. 1014 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के कौन-कौन से अस्पतालों में आयुष्मान योजना अंतर्गत मरीजों का उपचार किया जा रहा है, की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) मध्यप्रदेश स्थित अस्पतालों में से कौन-कौन से अस्पतालों में मुख्यमंत्री सहायता कोष/स्वेच्छानुदान से राशि स्वीकृत की जाती है, की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) मध्यप्रदेश के कौन-कौन से अस्पतालों में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा है व कौन-कौन से अस्पतालों में पूर्णकालिक हार्ट सर्जन एवं ऑपरेशन थियेटर की उपलब्धता है? अस्पताल का नाम एवं अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजनांतर्गत एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा हेतु संबद्ध चिकित्सालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिंचाई योजनाओं की स्थिति
[जल संसाधन]
69. ( क्र. 1016 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले 10 वर्षों से कितनी सिंचाई योजनाओं के कार्यों की स्वीकृति शासन/विभाग द्वारा प्रदान की गई है? इनमें से कितनी सिंचाई योजनाओं के कार्य प्रांरभ किये जा चुके हैं, कितनी सिंचाई योजनाओं के कार्य प्रांरभ किया जाना शेष है? कितनी सिंचाई योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितनी सिंचाई योजना का कार्य अपूर्ण है? सभी सिंचाई योजनाओं की भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना हर खेत तक पानी पहुंचाने की है, ऐसे स्थिति में सिवनी विधान सभा क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की जा रही हैं या की गई हैं? इन योजनाओं का क्रियान्वयन कब होगा? (ग) सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिवनी विधान सभा क्षेत्र के गोपालगंज (लालमाटी क्षेत्र) अंतर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा हेतु शासन/विभाग कि कौन-कौनसी योजनाएं हैं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के आउट ऑफ कमांड क्षेत्र (कमांड क्षेत्र के बाहर) के (गोपालगंज) लालमाटी वाले संबंधित ग्राम (बम्हनी, हरहरपुर, बड़कुमारी, दतनी, सिंघोडी, सुकवाह, खापा, गोबरबेली, केकड़वानी, आमाकोला, मैली, बाम्हनदेही, डोरली, छतरपुर, पिपरिया आदि) सिवनी शाखा नहर के बेड लेवल से लगभग 42.00 मी. ऊंचाई पर स्थित है, साथ ही पेंच व्यपवर्तन परियोजना में अतिरिक्त जल उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
मंदिर में दान प्राप्त वस्तुओं के अभिलेख संधारण की प्रक्रिया
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
70. ( क्र. 1017 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम, 1982 की धारा 19, 20, और 21 के तहत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दान प्राप्त वस्तुओं (जमीन, नकद, आभूषण, सामग्री) के अभिलेख संधारण की प्रक्रिया क्या है? क्या 2015-2025 तक अभिलेखों का ऑडिट हुआ? ऑडिट रिपोर्ट और पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। (ख) धारा 22 और 23 के तहत दान वस्तुओं के उपयोग और भंडारण के लिए मंदिर प्रबंधन समिति के दायित्व क्या हैं? क्या इनका उल्लंघन (जैसे - दुरुपयोग) पाया गया? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा 12 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत कार्रवाई का विवरण दें। (ग) धारा 26 के तहत दान वस्तुओं के पर्यवेक्षण के लिए गठित समितियों की कितनी बैठकें (2020-2025) हुईं? बैठक कार्यवाही और सुझावों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (घ) मंदिर समिति द्वारा 2024 में प्राप्त 165 करोड़ से अधिक दान का उपयोग और भंडारण कैसे हुआ? क्या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 के तहत दान की गई संपत्ति का पंजीकरण हुआ? यदि हाँ तो संबंधित तथ्य को प्रमाणित करने वाले अभिलेख प्रस्तुत करें। (ड.) उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में क्रमशः विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2739 दिनांक 10.03.21, 1972/25.03.22, 2306/15.03.2023, 770/03.07.2024, 769/03.07.2024, 2053/10.07.2024 के श्री महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की बैठक में प्रश्नों के संबंध में श्री महाकालेश्वर एक्ट के अन्तर्गत किन-किन धाराओं में निर्णय लिये? पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
साध्यता प्राप्त तालाब एवं बैराज की स्वीकृति
[जल संसाधन]
71. ( क्र. 1032 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने एसे तालाब हैं, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा वर्तमान तक अप्रारंभ है? कृपया सूची उपलब्ध करावें तथा वर्तमान में अप्रारंभ होने का क्या कारण है तथा कब तक प्रारंभ कर दिये जायेंगे तथा वर्तमान में भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने तालाब एवं बैराज निर्माण की साध्यता प्रदाय की गई है? कृपया सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त साध्यता प्राप्त तालाब एवं बैराज की स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी तथा नहीं तो क्या कारण है? वर्तमान में कितने तालाब कार्य प्रगतिरत हैं? इनकी पूर्ण करने की समयावधि क्या थी? क्या उक्त निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो जायेगा? नहीं तो क्या कारण है तथा इसके लिए कौन दौषी है तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। दामखेड़ा एवं कालीकुण्डी तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में होने से कार्य अप्रारंभ है। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, वन भूमि की स्वीकृति पश्चात अनुबंध कर कार्य प्रारंभ किया जाना लक्षित है। (बैरछा तालाब का कमांड क्षेत्र नर्मदा घाटी विकास विभाग के झिरन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना में सम्मिलित है। अत: पृथक से बैरछा तालाब के निर्माण की आवश्यकता नहीं है)। साध्यता प्राप्त योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "ब" अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित नरवट बैराज की साध्यता दिनांक 23-05-2025 को प्राप्त हुई है। सर्वे एवं डी.पी.आर. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना प्रतिवेदित है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 02 तालाब (रोशिया तालाब एवं मिटावल तालाब) का कार्य प्रगतिरत है, जिनके पूर्ण करने की समयावधि क्रमश: 11/2024 तथा 08/2024 थी। भू-अर्जन तथा वन प्रकरण की स्वीकृति में विलंब के कारण निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।
वन ग्रामों का राजस्व ग्राम में परिवर्तन
[राजस्व]
72. ( क्र. 1033 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने ग्रामों को वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की योजना है? कृपया सूची उपलब्ध करावें। क्या कारण है कि वर्तमान तक उक्त कार्यवाही लंबित है तथा कब तक उक्त समस्त वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने हेतु भीकनगाँव एवं झिरन्या तहसील का बंदोबस्त कार्य किया जायेगा? हाँ तो समयावधि बताएं तथा नहीं तो क्या कारण है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील झिरन्या के 35 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की योजना है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में भोपाल से वन ग्रामों के नक़्शे प्राप्त होकर राजस्व, वन विभाग द्वारा मौके का सत्यापन कार्य किया जा रहा है, अद्यतन की सतत प्रक्रिया प्रचलित है, प्राप्त नक्शों का ग्राउंड ट्रुथिंग (GT) का कार्य दिसम्बर 2025 तक किया जाना संभावित है तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने हेतु भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) अंतर्गत शासन द्वारा बनाये गये नियमों, निर्देशों के अध्यधीन भू-सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाती है। कार्य वृहद स्तर का कार्य होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पार्वती रेसई सिंचाई परियोजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य की स्थिति
[जल संसाधन]
73. ( क्र. 1037 ) श्री मोहन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पार्वती रेसई सिंचाई परियोजना में डैम का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, परंतु 2 वर्ष पूर्व 280 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने के बाद भी नहर निर्माण का कार्य अब तक मात्र 25% ही हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो नहर कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? निर्माण एजेंसी को दिए गए अग्रिम भुगतान ₹280 करोड़ की राशि का उपयोग कहां हुआ? क्या कार्य पेटी ठेकेदारों को सौंपा गया और भुगतान न मिलने से कार्य रुका है? विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई और कार्य पूर्ण कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। बांध निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। "जी नहीं" कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया। वर्तमान में नहर निर्माण का कार्य 48 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। (ख) वर्तमान में नहर निर्माण कार्य 48 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं। जी नहीं, परियोजना के यूनिट-2 उच्च दाब नहर प्रणाली का समस्त कार्य अनुबंधित एजेंसी द्वारा संपादित किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभाग द्वारा कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु अनुबंधित एजेंसी के साथ बैठक की जाकर सतत निर्देश दिए जा रहे हैं।
ग्रामीण अंचलों में नवीन स्कूल भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 1057 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी के विकासखंड कराहल, वीरपुर एवं विजयपुर के सैकड़ों ग्रामों में शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होकर टूट रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य व नवीन स्कूल भवन ग्रामीण अंचलों में बनाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं स्टाफ की संख्या में वृद्धि
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
75. ( क्र. 1058 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वीरपुर, विजयपुर एवं करहल के अस्पताल में चार-पांच डॉक्टरों की पदस्थापना कर अच्छी दवाइयों के साथ आधुनिक मशीन जैसे एक्स-रे, लैब, सी.टी. स्कैन, सोनोग्राफी मशीन, 2 एक्स-रे टेक्नीशियन और 2 लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट स्टाफ एवं डॉक्टर स्टाफ की संख्या में वृद्धि कर इस गंभीर समस्या का समाधान करने का निर्णय लेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : प्रश्नांकित संस्थाओं में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं हेतु सी.टी. स्केन मशीन का प्रावधान नहीं है। विजयपुर एवं कराहल में एक्स-रे मशीन तथा लैब सर्विसेज उपलब्ध हैं। प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण सोनोग्राफी मशीन की प्रदायगी संभव नहीं है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुहाल माईनर नहर के कार्य में विलम्ब
[जल संसाधन]
76. ( क्र. 1066 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला अंतर्गत स्वीकृत मुहाल माईनर के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) मुहाल माईनर स्वीकृत होने के उपरांत कार्य कब शुरू किया गया और मुहाल माईनर के कार्य को पूर्ण करने में और कितना समय लगेगा? (ग) मुहाल माईनर का कार्य लगभग 04 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया परन्तु इसके कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब होने का क्या कारण है? (घ) मुहाल माईनर के कार्य में जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण विलम्ब हुआ है, उन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्तमान में मुहाल माईनर नहर का निर्माण कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। (ख) मुहाल माईनर का निर्माण कार्य वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया। मुहाल माईनर का निर्माण कार्य अनुमानित तिथि दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) मुहाल माईनर का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में स्वीकृत हुआ था। जिसके उपरांत कोविड 19 महामारी एवं प्रथम निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में अनुबंध नहीं करने के कारण निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित कर दिनांक 17.03.2023 को अनुबंध निष्पादित किया गया। (घ) मुहाल माईनर के कार्य में निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार द्वारा कार्य का अनुबंध नहीं करने एवं भू-अर्जन की कार्यवाही में अधिक समय लगने से निर्माण कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हो सकी है। अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्रामों एवं मजरे-टोलों को आबादी घोषित किया जाना
[राजस्व]
77. ( क्र. 1067 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा ऐसे ग्रामों/मजरो/टोलों को आबादी घोषित किये जाने के संबंध में शासन का क्या नियम है, जिसमें विगत कई वर्षों से ग्रामीणजन निवास कर रहे हैं परन्तु प्रश्नांकित दिनांक तक उक्त ग्राम आबादी घोषित नहीं हो पाये? नियम बतावें एवं नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से मजरे, टोले एवं ग्राम है जिनको अभी आबादी घोषित नहीं किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। विकासखण्ड धरमपुरी और नालछा में वर्षों से कई परिवार निवासरत हैं परन्तु आबादी घोषित न होने के कारण वे शासन की मूलभूत योजनाओं एवं विकास कार्यों से वंचित हैं, उक्त ग्रामों को आबादी घोषित करने के संबंध में शासन की क्या प्रक्रिया है? आबादी कब तक घोषित कर दिया जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्राम, ग्राम विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) में आने के कारण उक्त ग्राम आबादी घोषित नहीं है जिससे उन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली का अभाव है तथा उक्त ग्रामों में ग्रामीण विकास योजनाओं के विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। उक्त ग्रामों को आबादी घोषित किये जाने के संबंध में शासन कब तक निर्णय लेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 243 में आबादी घोषित किए जाने का प्रावधान है। (ख) विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी के विकासखण्ड धरमपुरी अंतर्गत कुल 23 ग्राम विकासखण्ड नालछा अंतर्गत कुल 07 के मजरे/टोलों को आबादी घोषित किया जाना है, जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त ग्रामों के संबंध में संहिता के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव प्राप्त कर आबादी घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी। (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में समस्त मूलभूत सुविधायें जैसे सडक, पानी, बिजली प्राप्त हो रही है तथा जनप्रतिनिधि एवं तहसीलों से आबादी घोषित करने संबंधी विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आबादी घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
सी.एम. राइज स्कूल के भवन निर्माण की प्रगति
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 1072 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नीमच के सी.एम. राइज स्कूल भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है? यदि हाँ, तो कहाँ और कितनी भूमि का आवंटन हुआ है? वर्तमान में यह भूमि किस विभाग के अधीन है? (ख) क्या नगरपालिका परिषद् के संकल्प क्रमांक 57, दिनांक 26.05.2025 द्वारा नीमच नगर में सी.एम. राइज स्कूल भवन निर्माण हेतु नगरपालिका परिषद् नीमच के स्वामित्व वाली पाटीदार छात्रावास के पास स्थित 10 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 3 (2) अनुसार, शासन की स्वीकृति प्राप्त कर, भूमि निःशुल्क आवंटन की अनुशंसा की गई है? यदि हाँ, तो क्या उक्त नियमों के तहत बिना निविदा के आवंटन की शासन स्वीकृति हेतु 9 बिंदुओं की जानकारी सहित प्रस्ताव शासन स्तर पर अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुशंसा सहित अग्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? शासन स्तर पर इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित क्या उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु जिला कलेक्टर को प्रश्नकर्ता विधायक एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या कोई पत्र प्रेषित किया है? क्या भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 1073 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधानसभा के वन क्षेत्र में स्थित ग्राम चेनपुरा डेम के माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में परिवर्तित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने कब-कब पत्र प्रेषित किए हैं? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या वनांचल क्षेत्र में विद्यालय उन्नयन को लेकर विभाग की कोई अलग नीति है? यदि हाँ, तो अवगत कराएं। यदि नहीं, तो वनांचल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कितने बालक-बालिकाओं ने अध्ययन छोड़ा या ड्रॉप-आउट हुए हैं? संख्या बताएं। गत 5 वर्षों में नीमच विधानसभा के वनांचल माध्यमिक विद्यालय, अमावली जागीर एवं चेनपुरा डेम का निरीक्षण कब-कब किया गया? (ग) गत 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक नीमच विधानसभा में किस-किस श्रेणी के कितने विद्यालयों का उन्नयन विभाग द्वारा किया गया है तथा वर्तमान में मांग अनुसार कितने का उन्नयनीकरण शेष है? सूची उपलब्ध कराएं।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार। शाला उन्नयन हेतु मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो पर है। (ग) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
[राजस्व]
80. ( क्र. 1077 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक प्राकृतिक आपदा में कितने हितग्राहियों को कितनी राशि की सहायता दी गई? जिलेवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2015 से 2024 मानसून काल में बाढ़ से तालाब, कुआं, बावड़ी, नाले आदि के पानी में डूबने से, आकाशीय बिजली गिरने से कितनी-कितनी जनहानि हुई और उन्हें कितनी सहायता दी गई? प्रत्येक उल्लेखित आपदा एवं वर्ष अनुसार बताएं। (ग) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक प्राकृतिक आपदा में राहत देने के नाम पर कितने प्रकरणों में घोटाले पाये गए? कितने प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज किए गए? कितनी राशि का घोटाला हुआ? कितनी राशि जप्त की गई? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें। (घ) प्राकृतिक आपदा में राहत में अनियमितता एवं घोटाले को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं? हितग्राही की वास्तविकता का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है? राशि उचित खाते में गई, इसकी सत्यता का पता कैसे लगाया जाता है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित की गई सहायता राशि की जिलेवार, वर्षावार जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) वर्ष 2015-16 से 2024-25 मानसून काल में बाढ़ से तालाब, कुआं, बावड़ी, नाले आदि के पानी में डूबने एवं आकाशीय बिजली से हुई जनहानि की संख्या एवं वितरित सहायता राशि की जिलेवार, आपदावार एवं वर्षवार जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक प्राकृतिक आपदा में राहत देने के नाम पर जिलों में पाई गई अनियमितताओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) राहत राशि वितरण में अनियमितता को रोकने के लिए इस कार्यालय द्वारा समस्त संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को अधीनस्थ कार्यालयों के रोस्टर निरीक्षण के दौरान आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों पर किये गये व्ययों का परीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। आपदा पीड़ितों की पहचान आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा की जाकर राहत राशि का भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के तहत सीधे आपदा पीड़ित के निकटतम वैध वारिस के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाता है। आपदा पीड़ितों को राहत राशि भुगतान के 15 दिवस पश्चात संबंधित बैंकों से Reconciliation Report प्राप्त करने तथा यह सुनिश्िचत करने के निर्देश दिये गये हैं कि त्रुटिपूर्ण भुगतान नहीं हुआ है।
चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति एवं सर्पदंश पीड़ितों का उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
81. ( क्र. 1078 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1239 दिनांक 13.03.25 के प्रश्नांश (ड.) पर चर्चा के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में चिकित्सकों के रिक्त पदों को जल्द भरे जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके उपरान्त प्रदेश में चिकित्सकों के कितने रिक्त पदों को भरा जा चुका है एवं विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत सिविल चिकित्सालय जौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस व पहाड़गढ़ एवं समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सकों को पदस्थ किया गया है? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रदेश में देहात स्तर पर चिकित्सालयों में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार हेतु क्या-क्या व्यवस्थाएं किए जाने का प्रावधान है? क्या विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत कैलारस, पहाड़गढ़ एवं जौरा चिकित्सालयों में प्रावधान अनुसार सुविधाएं उपलब्ध हैं? (ग) प्रदेश में विगत एक वर्ष में कितने व्यक्तियों की सर्पदंश से मृत्यु हुई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं एवं विधानसभा क्षेत्र जौरा की जानकारी पृथक से उपलब्ध कराएं। (घ) सर्पदंश से मृत व्यक्तियों के परिवार को सहायता हेतु क्या प्रक्रिया एवं प्रावधान है? विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत सर्पदंश से मृत व्यक्तियों के मामले में सहायता हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदनों की सूची, मृत्यु दिनांक, आवेदन दिनांक, भुगतान की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में नियमित चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्तमान में प्रचलन में है। लोक सेवा आयोग से 07 रेडियोलॉजी विशेषज्ञ की चयन सूची प्राप्त हुई है जिनकी पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। माह जून 2025 में प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में 876 पी.जी. बंधपत्र, 1976 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र तथा 68 एम.डी.एस. बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है, जिसमें सिविल अस्पताल जौरा में क्रमशः स्त्री रोग, नेत्र रोग, निश्चेतना, सर्जरी एवं मेडिसिन योग्यता के 05 पी.जी. बंधपत्र चिकित्सक पदस्थ किए गए हैं तथा स्थानांतरण नीति के अनुक्रम में स्थानांतरण द्वारा 02 नियमित चिकित्सक पदस्थ किए गए हैं। विधानसभा जौरा के अंतर्गत पदस्थ नियमित व बंधपत्र चिकित्सकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यक एन्टी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्िचत की जाती है। जिले में जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार एन्टी-स्नेक वेनम उपलब्ध कराए गए हैं। जी हाँ। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निजी स्कूलों द्वारा की जा रही अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 1083 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना सहित प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों की किताबें अत्यधिक महंगे दामों में विक्रय पर रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा क्या दिशा-निर्देश हैं? (ख) प्रदेश की अनेक बड़े एवं नामी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से किताब, ड्रेस एवं स्कूल बैग एक निश्िचत दुकान से खरीदने पर जोर दिये जाने पर विभाग द्वारा लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? (ग) प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक कब तक लगाई जाएगी? स्वत: संज्ञान में लेते हुए निर्देशों का पालन संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा? जब तक शिकायतकर्ता शिकायत नहीं करें तब तक जिम्मेदार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? (घ) बुक्स एंड बुक्स, गुरुकुल, इंद्रप्रस्थ आदि स्कूलों की ब्रांड एम्बेसडर बनी दुकानों पर छापेमारी कर संबंधित स्कूलों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (ड.) क्या जिला शिक्षा अधिकारियों को जिले में संचालित स्कूलों की स्थितियों का पता नहीं है, कि नर्सरी से KG-2 तक की कक्षाओं की पुस्तक भी ₹2000 से ₹3000 से अधिक में आ रही हैं? इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन), अधिनियम 2017 तथा संशोधित 2024 एवं नियम 2020 तथा संशोधित 2025 लागू है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। इस संबंध में शासन से समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार निजी विद्यालयों के अन्य विषयों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ड.) शिकायतें प्राप्त होने पर विभिन्न स्तर पर कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 1086 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी विद्यालयों में फीस लिये जाने के संबंध में शासन द्वारा नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो नियम की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) शासन द्वारा फीस लिये जाने के संबंध में नियम निर्धारित होने के उपरांत भी निजी विद्यालयों द्वारा प्रति वर्ष फीस वृद्धि की जाती है, तो ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रावधान है। यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) जिला ग्वालियर में वर्ष 2024-25 में अभिभावकों द्वारा निजी विद्यालयों के खिलाफ चयनित दुकानों से ही किताबें एवं ड्रेस खरीदने के लिये बाध्य किये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, संख्यावार जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध कितने निजी विद्यालयों के खिलाफ जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) शासन के नियमों के विरूद्ध यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा फीस वृद्धि की जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान नियमों में वर्णित है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिला ग्वालियर में वर्ष 2024-25 में निजी विद्यालयों के खिलाफ चयनित दुकानों से किताबें एवं ड्रेस खरीदने को बाध्य किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) उत्तरांश ''ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शाला भवनों के मरम्मत कार्यों का मूल्यांकन
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 1090 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में मरम्मत योग्य प्राथमिक शाला भवनों, माध्यमिक शाला भवनों, हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया था/है? वर्षवार एवं शालावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में ग्वालियर जिले को कितनी-कितनी राशि का आवंटन उपलब्ध कराया गया? मदवार जानकारी दें। उक्त प्राप्त आवंटन में से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? शालावार जानकारी दें। (ग) प्राप्त आवंटन में से भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित कौन-कौन से विद्यालयों में क्या-क्या मरम्मत कार्य, कौन-कौन सी एजेन्सी द्वारा कितनी-कितनी राशि के कराए गए? क्या कराए गए मरम्मत कार्यों का मूल्यांकन सक्षम तकनीकी अधिकारी से कराया गया है? यदि हाँ तो शालावार, कार्यवार, एजेन्सीवार, मूल्यांकनकर्ता अधिकारीवार जानकारी दें। (घ) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों में कराए गए मरम्मत कार्यों की जांच वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की समिति बनाकर कराई जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्षवार एवं विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' पर है। शा.प्रा.वि./मा.वि. हेतु वर्ष 2025-26 में शासकीय शाला भवन मरम्मत/संधारण कार्य के लिए स्वीकृति नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो' पर है। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में शा.प्रा.वि./मा.वि. शाला भवन मरम्मत कार्य की निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन समिति है। मरम्मत कार्यों का मूल्यांकन समग्र शिक्षा अभियान के संबंधित उपयंत्रियों से कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' एवं 'तीन' पर है। (घ) उक्त निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत की जानकारी संज्ञान में नहीं है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण
[राजस्व]
85. ( क्र. 1091 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री के साथ नामांतरण करने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या ग्वालियर जिले की डबरा नगर में रजिस्ट्री उपरांत नामांतरण की कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो शासन के किस आदेश/नियम के तहत? नियम/निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) यदि प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित स्थिति है तो डबरा नगर में नामांतरण के प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित हैं? (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न तहसीलों में जनप्रतिनिधियों, हितग्राहियों द्वारा वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक नामांतरण, इन्द्राज दुरूस्ती के कितने प्रकरण प्राप्त हुए? प्राप्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है? तहसीलवार/नामवार जानकारी दें। (घ) क्या राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर एवं शासन को पत्र लिखकर प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने का लेख किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब, किस के द्वारा? प्रकरणों के लंबित रहने के लिए कौन दोषी है? भितरवार विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में तहसीलवार जानकारी दें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 339ड के अनुसार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में किसी बात के होते हुए भी कॉलोनी निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अवैध व्यतवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए किसी क्षेत्र में भू-खण्डों का किया गया अंतरण या अंतरण का कोई करार शून्य है। इस प्रकार अंतरण का करार एवं अंतरण शून्य होने से इस आधार पर क्रेता को कोई विधि पूर्वक स्वत्व अर्जित नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि यदि कोई विक्रय विलेख अवैध कॉलोनी से संबंधित है तब उसके क्रेता को स्वत्व अर्जित नहीं होता है। इस कारण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण किए जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। (ख) न्यायालय तहसीलदार डबरा में कुल 1325 प्रकरण लम्बित है। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र की तहसील घाटीगांव, भितरवार, चीनोर में वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त नामांतरण, इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण एवं निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है :–
// नामांतरण // |
|||
तहसील |
कुल प्राप्त प्रकरण |
कुल निराकृत प्रकरण |
कुल लम्बित प्रकरण |
घाटीगांव |
3320 |
2864 |
456 |
भितरवार |
5824 |
5385 |
439 |
चीनोर |
6202 |
5164 |
1038 |
// इन्द्राज दुरूस्ती // |
|||
भितरवार |
956 |
400 |
556 |
घाटीगांव |
119 |
116 |
3 |
नामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) राजस्व प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग हेतु शासन द्वारा आर.सी.एम.एस. पोर्टल चलाया गया है जिसके माध्यम से कलेक्टर द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर शासन द्वारा राजस्व अभियान चलाया जाकर प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाता है।
डबरा शहर में बस स्टैंड का निर्माण
[परिवहन]
86. ( क्र. 1096 ) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर से झाँसी रोड मुख्य मार्ग पर स्थित मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम का बस स्टैंड पिछले कई वर्षों से संचालित था जिसमें परिवहन विभाग की बस तथा प्राइवेट अनुबंधित बस एवं सुलभ शौचालय, रेन बसेरा संचालित था? इस भूमि को 04 वर्ष पूर्व शासन द्वारा विक्रय कर दिया गया जिससे अब वर्तमान में डबरा शहर में कोई भी बस स्टैंड नहीं है, जिस कारण बस मुख्य मार्ग पर ही सवारी को अन्दर बैठाती है एवं उतारती है, जिससे आये दिन दुर्घटना होती है एवं जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समस्याओं को देखते हुए क्या डबरा शहर में जन सुविधाजनक नवीन बस स्टैंड बनाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित उत्तर देवें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन का निर्णय वर्ष 2005 में लिया गया जिसके अनुक्रम में निगम सहित अनुबंधित वाहनों का संचालन वर्ष 2010 से पूर्णतः बंद हो गया। निगम परिसमापन निर्णय के क्रम में ग्वालियर-झांसी रोड मुख्य मार्ग डबरा स्थित बस स्टैण्ड की भूमि का विक्रय मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया। वर्तमान में ग्वालियर-झाँसी रोड पर नगर पालिका डबरा द्वारा बस स्टैण्ड का संचालन किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत व रिक्त पदों का ब्यौरा
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
87. ( क्र. 1097 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सिविल अस्पताल खुरई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालथौन सहित खुरई एवं मालथौन विकासखंडों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। हाल ही में माह जून 2025 को बंध पत्र चिकित्सकों की स्थापना की कार्यवाही अंतर्गत आदेश दिनांक 25-06-2025 के द्वारा 02 एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. बधं पत्र आदेश दिनांक 27-06-2025 के द्वारा नेत्र रोग, अस्थि रोग, रेडियोलॉजी, ई.एन.टी., शिशु रोग, मेडिसिन योग्यता के पी.जी. बंध पत्र चिकित्सकों की पदस्थापना सिविल अस्पताल खुरई में की गई है। इसी प्रकार समय-समय पर लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति प्रक्रिया अनुसार ही की जाती है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
88. ( क्र. 1098 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सिविल अस्पताल खुरई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालथौन सहित खुरई/मालथौन विकासखंडों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अति आवश्यक विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर को पत्र क्रमांक 812 दिनांक 05/03/2025 के द्वारा लेख किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर द्वारा मुख्य अभियंता, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल को पत्र क्रमांक - भवन/1016 दिनांक 20/03/2025 के द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु लेख किया गया है? यदि हाँ, तो की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर से पत्र क्रमांक 2619 दिनांक 14.07.2024 द्वारा माननीय विधायक महोदय की मांग अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं में निर्माण कार्यों हेतु विस्तृत प्राक्कलन चाहे गये है। प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की संपत्ति का आवंटन
[राजस्व]
89. ( क्र. 1101 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपरोक्त संपत्ति राजस्व विभाग नजूल विभाग द्वारा कब और किन शर्तों के अध्यधीन किस उद्देश्य से उक्त संपत्ति मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल को आवंटित की गई थी? (ख) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2005 में उक्त संपत्ति/भूमि बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत राज बिल्डर एवं डेवलपर को उक्त संपत्ति/भूमि में दुकान/कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए दी गई थी? क्या इस संबंध में राजस्व नजूल विभाग से कोई अनुमति या अनापत्ति मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ली गई थी? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे? (ग) उक्त भूमि पर मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और राज बिल्डर्स एवं डेवलपर्स द्वारा आपसी सहमति से मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बनाकर 173 दुकानों का निर्माण कर उसका विक्रय किया गया है? क्या राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार लीज पर दी गई संपत्ति का इस प्रकार निर्माण एवं विक्रय कर उपयोग किया जा सकता है? (घ) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उक्त ब्लॉक नंबर 56, प्लॉट नंबर 9, क्षेत्रफल 78484 वर्गफुट के पट्टे का नवीनीकरण कब-कब और किस आधार पर किया गया है एवं किन नियमों के अनुसार किया गया है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) रा.प्र.क्र. 16-7/2 सन् 52-53 में भू-परिमाप एवं बंदोबस्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 852-1001-12-29 दिनांक 04.04.55 के अनुसार शहर छिन्दवाड़ा स्थित नजूल ब्लॉक नंबर 56 (पुराना 1) प्लॉट नंबर 9 (पुराना 97/2) क्षे़त्रफल 78484 वर्गफीट भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु लीज अवधि 31.03.1980 तक स्थायी पट्टे पर सी.पी.टी.एस. को प्रदान की गई थी। (ख) प्रश्नांश (ख) का प्रथम भाग मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित है। वर्ष 2005 में प्रश्नाधीन संपत्ति/भूमि बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत राज बिल्डर एवं डेवलपर को उक्त संपत्ति/भूमि में दुकान/काम्प्लेक्स निर्माण के लिए नजूल से कोई अनुमति या अनापत्ति जारी नहीं की गई थी। (ग) जी हाँ। लीज का नवीनीकरण व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किया गया। (घ) राजस्व प्रकरण क्रमांक 86/अ-20 (1)/1978-79 में पारित आदेश दिनांक 18.01.1981 अनुसार उक्त प्रश्नाधीन नजूल भूमि का नवीनीकरण व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लीज अवधि 31.03.2010 तक के लिए तत्समय चलित नियमों के अनुसार किया गया। राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ-20 (1)/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 9.12.2019 अनुसार उक्त प्रश्नाधीन नजूल भूमि का नवीनीकरण व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लीज अवधि 1.03.2040 तक के लिए मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रं एफ6-75/2019/सात/शा.3 दिनांक 25 सितंबर 2020 के अनुसार किया गया है।
म.प्र. राज्य परिवहन निगम की संपत्ति पर व्यवसायिक गतिविधियां
[परिवहन]
90. ( क्र. 1102 ) श्री सुनील उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की छिंदवाड़ा बस स्टैंड स्थित संपत्ति, जिसका नजूल ब्लॉक नंबर 56, प्लॉट नंबर 9, कुल रकबा 78484 वर्ग फुट है। क्या उक्त संपत्ति वर्ष 2005 में बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत राज बिल्डर एवं डेवलपर को दुकान निर्माण के लिए दी गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो किन-किन शर्तों के अधीन दी गई थी? इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं राज बिल्डर एवं डेवलपर्स के मध्य हुए अनुबंध की कॉपी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। (ग) छिन्दवाड़ा में उक्त भूमि पर मानसरोवर कॉप्लेक्स बनाकर 173 दुकानों का जो निर्माण किया गया है वे दुकाने किन-किन शर्तों के अधीन विक्रय/लीज पर दी गई हैं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) सम्पादित अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) आवंटन हेतु शर्तें एवं लीज सेल डील की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
स्कूल शिक्षा विभाग के लोक सेवकों की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 1108 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2022 से प्रश्नांकित अवधि तक या इसके पूर्व से लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल, संभागीय संयुक्त संचालक के समस्त कार्यों व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त मध्यप्रदेश में कौन-कौन शैक्षणिक संवर्ग प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक किन-किन कार्यालयों में कब-कब से अनुसंलग्न या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं? नाम, पदनाम, मूल संस्था, पदस्थी दिनांक सहित अनुसंलग्न संस्था के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त लोक सेवकों को शैक्षणिक कार्य न कराते हुए उक्त कार्यालयों में अनुसंलग्न या प्रतिनियुक्तियों पर पदस्थ क्यों किया गया है? प्रतिनियुक्ति या अनुसंलग्न के नियम, निर्देश, आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त लोक सेवकों को अपनी मूल पदस्थापना हेतु कब-तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्त शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को किस-किस के आदेश से अनुसंलग्न कर प्रतिनियुक्ति दी गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों को सिंचाई सुविधा
[जल संसाधन]
92. ( क्र. 1109 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर तहसील अंतर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से कौन-कौन सी लघु उद्वहन सिंचाई योजनायें बनायी गयी हैं? योजनाओं की नामवार, स्थानवार, लागतवार जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या गोन्दीरेला तालाब, अम्बा नाला तालाब, कोटेश्वरी बैराज, उमरिया कला तालाब, बोमडिया नाला स्टॉप डेम योजना का निर्माण कराया जाना कार्ययोजना में सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इस योजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या बहुप्रतीक्षित समय के बाद उक्त सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ न होने से क्षेत्रीय किसानों का कृषि व्यवसाय प्रभावित है? यदि हाँ, तो क्या अविलंब सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को दिए गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त कार्यवाही से अवगत कराएं एवं नोटशीट, पत्राचार की प्रति देवें। (ड.) सरदारपुर विधानसभा से संबंधित विकास कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री जी के द्वारा विभाग को कितने पत्र प्राप्त हुए? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? (च) सरदारपुर विधानसभा में चुनार तालाब एवं मोलाना तालाब की मरम्मत के लिए शासन की क्या योजना है? क्या मरम्मत के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) अम्बा नाला तालाब, कोटेश्वरी बैराज योजना की साध्यता प्राप्त है। उमरिया कला तालाब की साध्यता परीक्षणाधीन है। गोन्दीरेला एवं बोमडिया नाला स्टॉप डेम योजना विभागीय तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड के अनुसार साध्य नहीं है। योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-स'' एवं ''1'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-स'' अनुसार है। (च) जी हाँ।
शिशु एवं मातृ मृत्यु दर तथा सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
93. ( क्र. 1110 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महालेखा परीक्षक (केग) की लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 2024 का प्रतिवेदन संख्या 6 के संदर्भ में बताएं कि कितनी कंडिकाओं पर शासन का उत्तर मांगा गया था। उत्तर देने के बाद कितनी को विलोपित किया गया। (ख) केग द्वारा सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की कैटेगरी में किस-किस कैटेगरी के कितने प्रतिशत संस्थान की जांच वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की गई। क्या 500 पेज की अलार्मिंग रिपोर्ट को देखते हुए सभी संस्थाओं की 2017-18 से 2024-25 तक की जांच की जाएगी? नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) केग की लगभग 287 कंडिकाओं में से 200 से अधिक के उत्तर नहीं देने या विशिष्ट उत्तर नहीं देने का कंडिका अनुसार कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु में लिखा कि स्वास्थ्य सेवा जर्जर स्थिति में है, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सरकार असफल रही है। जीवन रक्षक दवाई नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ 60% तक, पैरामेडिकल स्टाफ 50% तक कम है। प्रबंधन में चिंताजनक कमी है। (ड.) केग की अलार्मिंग रिपोर्ट को देखते हुए जिम्मेदार लोक सेवकों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? नाम, पद तथा की गई कार्रवाई के साथ सूची देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राचीन धार्मिक स्थलों के मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
94. ( क्र. 1114 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरोद तहसील में कई पुराने मंदिर, जो आमजन की आस्था का केंद्र हैं और वर्षों पुराने हैं, जैसे - भीकमपुर जूना महाकाल मंदिर, जहां गर्भगृह में भगवान स्थित हैं, ग्राम फर्नाखेड़ी में देवनारायण भगवान मंदिर, ग्राम पिपलोदा सागोती माता में शाकम्भरी माता मंदिर, नागदा नगर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, खाचरोद नगर में नीलकंठ महादेव मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, गोपाल मंदिर, नरसिंह मंदिर। ऐसे वर्षों पुराने प्राचीन मंदिर हैं जिनके जीर्णोद्धार की अत्यंत आवश्यकता है। समय-समय पर कई वर्षों से इन धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार की मांग शासन से की जाती रही है। आगामी समय में उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व संपन्न होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या जीर्णोद्धार की कार्यवाही शासन द्वारा की जावेगी? (ख) क्या उपरोक्त में से किसी मंदिर के जीर्णोद्धार की कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी और यदि शासन को प्रस्ताव भेजे जाते हैं तो क्या नवनिर्माण या जीर्णोद्धार करने की दिशा में कोई योजना बनाएगा? (ग) नीलकंठ महादेव मंदिर खाचरोद का प्रस्तावित प्रस्ताव भी पूर्व में नगर पालिका, खाचरोद द्वारा प्रेषित किया गया, इस संबंध में भी शासन कोई कार्रवाई कर रहा है?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) शाकम्भरी माता मंदिर एवं मुक्तेश्वर मंदिर शासन संधारित देव स्थान नहीं है। प्राप्त जानकारी अनुसार भीकमपुर जूना महाकाल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, गोपाल मंदिर, नरसिंह मंदिर आदि मंदिरों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रकरण में वर्तमान में शासन स्तर पर जीर्णोद्धार प्रस्ताव अप्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नीलकंठ महादेव मंदिर खाचरोद में जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
95. ( क्र. 1115 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा नगर में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र में भारी अनियमितताओं की शिकायत ग्रामीणजनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार की गई हैं। जैसे ग्राम मोकड़ी, केसरिया, ग्राम कमठाना आदि स्थानों पर तो ग्रामीणजनों ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उसे विभाग के सम्बंधित अधिकारी को दिखाया और सूचित भी किया। फिर अधिकारी मौके पर पहुंचे भी, कार्य का निरीक्षण भी किया और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि घटिया निर्माण हो रहा है और यह आश्वासन भी दिया कि इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई, क्यों? (ख) वर्तमान में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में ठेकेदार के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की गई है? जानकारी दें। यदि नहीं तो क्यों नहीं दी गई?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नागदा नगर में नहीं अपितु नागदा विकासखण्ड के अन्तर्गत प्रश्नांश में उल्लेखित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन को मौखिक शिकायत प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जर्जर विद्यालय भवन हेतु नवीन भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 1117 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने विद्यालय हैं जो पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण होकर डिस्मेंटल करने योग्य हैं? ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां बच्चों को बैठने के लिए विद्यालय ही नहीं है? क्या विभाग द्वारा ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? क्या विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय मंदिरों, जर्जर भवनों एवं अन्य किसी स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा जीर्ण-शीर्ण जर्जर विद्यालय भवनों को डिस्मेंटल करके उनके स्थान पर नवीन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी? क्या विद्यालय भवन नहीं होने से बच्चों को शिक्षा से वंचित कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? (ग) उज्जैन जिले अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितने विद्यालय भवनों को डिस्मेंटल किया गया एवं उनके स्थान पर कितने नवीन भवनों व अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है?। विधानसभावार, विकासखंडवार विवरण देवें। क्या विद्यालयों को डिस्मेंटल किया गया तो बच्चों की शिक्षा हेतु विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में 04 विद्यालय जीर्ण-शीर्ण चिन्हित है तथा 01 विद्यालय भवन विहीन है। इन विद्यालयों में छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। इन 04 विद्यालयों का संचालन अन्य शासकीय भवन में किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय रूदाहेडा डेम में नवीन भवन प्राथमिकता के आधार पर राज्य योजना से स्वीकृत किया गया है। शेष जीर्ण-शीर्ण भवनों में बजट की उपलब्धता पर कार्यवाही की जाती है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उज्जैन जिले के अंतर्गत विगत 05 वर्षों में 90 भवनों को डिस्मेंटल किया गया एवं वर्ष 2024-25 में उनके विरूद्ध 04 भवन स्वीकृत, शेष शालाओं का संचालन वैकल्पिक स्थानों पर किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता।
एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इंदौर के अधीन संचालित चिकित्सालय
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
97. ( क्र. 1118 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इंदौर के अधीन संचालित सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय को मरीजों की दवाई, गोली एवं ऑपरेशन सामग्री की खरीद हेतु कुल ₹1 करोड़ 10 लाख (एक करोड़ दस लाख रुपये) का बजट आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो कृपया इस आवंटन की विस्तृत जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित कुल आवंटित राशि में से अब तक कितनी राशि खर्च करने हेतु स्वीकृत की गई है? कृपया स्वीकृत की गई राशि का मदवार विवरण और स्वीकृति आदेश की नोटशीट की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) यदि पूरी राशि (₹1 करोड़ 10 लाख) खर्च करने की स्वीकृति नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण हैं? कृपया उन कारणों का स्पष्टीकरण दें जिनके चलते पूरी राशि खर्च करने की स्वीकृति नहीं दी गई। साथ ही, उन अधिकारियों के नाम और पद बताएं जिन्होंने पूरी राशि की स्वीकृति नहीं दी और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है या भविष्य में क्या कार्रवाई करने का विचार है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, इन्दौर को आवंटित बजट की मदवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आवंटित राशि का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है। उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों की भू-अभिलेख की समस्या का निराकरण
[राजस्व]
98. ( क्र. 1128 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों में अब तक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (भू-अभिलेख) का कार्य पूर्ण हुआ है तथा कितने गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक रिकॉर्ड अद्यतन नहीं हुए हैं या त्रुटिपूर्ण स्थिति में हैं? वर्ष 2020 से अब तक कितनी भूमि सुधार की शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनों का निराकरण हुआ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने किसानों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी भूमि के नक्शे, सर्वे नंबर, बंदोबस्त में त्रुटियां हुई हैं, उनके सुधार किए जाने के लिए आवेदन दिया है? जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार, तहसीलवार बतावें। (ग) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी भूमि सुधार की शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनों का निराकरण हुआ? (घ) क्या सरकार इस दिशा में विशेष अभियान चलाकर सैलाना क्षेत्र में भू-अभिलेखों को अद्यतन करने एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु कोई कार्ययोजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? जानकारी बतावें। नहीं तो क्यों नहीं?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र के तहसील सैलाना के 242 ग्राम, बाजना के 128 ग्राम एवं रावटी के 93 ग्राम इस प्रकार विधानसभा सैलाना के समस्त ग्रामों का वर्तमान का डिजिटल भूमि रिकार्ड (भू-अभिलेख) का कार्य पूर्ण हो चुका है। अनुविभाग सैलाना में त्रुटि सुधार (अभिलेख दुरूस्ती) संबंधित आवेदनों की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :- वर्ष 2019-20 में 33, 2020-21 में 65, 2021-22 में 298, 2022-23 में 317, 2023-24 में 94, 2024-25 में 97, 2025-26 में 22, उपरोक्त सभी प्राप्त आवेदनों का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में वर्ष 2025-26 में त्रुटि सुधार संबंधित 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र सैलाना अन्तर्गत त्रुटि सुधार/बंदोबस्त में त्रुटियां (अभिलेख दुरुस्ती) संबंधित आवेदनों की जानकारी वर्षवार एवं तहसीलवार निम्नानुसार है :–
वर्ष |
कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या |
तहसीलवार जानकारी (सैलाना) |
तहसीलवार जानकारी (बाजना) |
तहसीलवार जानकारी (रावटी) |
2019-20 |
33 |
18 |
10 |
5 |
2020-21 |
65 |
31 |
25 |
9 |
2021-22 |
296 |
91 |
172 |
35 |
2022-23 |
317 |
177 |
121 |
19 |
2023-24 |
94 |
57 |
20 |
17 |
2024-25 |
97 |
44 |
13 |
40 |
2025-26 |
22 |
11 |
8 |
2 |
विधानसभा क्षेत्र सैलाना अन्तर्गत नक्शा सुधार संबंधी आवेदनों की जानकारी वर्षवार एवं तहसीलवार निम्नानुसार है:-
वर्ष |
कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या |
2019-20 |
5 |
2020-21 |
5 |
2021-22 |
6 |
2022-23 |
11 |
2023-24 |
22 |
2024-25 |
12 |
2025-26 |
9 |
(घ) भू-अभिलेखों को अद्यतन करने एवं नक्शा, भूमि सुधार हेतु शासन द्वारा राजस्व महाअभियान 1.0, 2.0 एवं 3.0 योजना, नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा, खसरा सुधार, परिमार्जन आदि योजना का क्रियान्वयन किया गया है।
नहरों का सुधार कार्य एवं सिंचाई की जानकारी
[जल संसाधन]
99. ( क्र. 1129 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डिण्डौरी जिला में निर्मित बाँध, एनीकट के नहरों की स्थिति सही है? अगर हाँ तो बतावें दनदना, घिलगांव, मुडकी, टिकरी पिपरी, विचारपुर, भंवरखण्डी, गोयरा, देवलपुर, सरच, केवलारी, पडरिया आदि के नहर क्यों ठीक नहीं है? अगर नहीं तो बतावें नहर ठीक नहीं होने के क्या कारण है, नहर सुधार हेतु कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से कब-कब व्यय की गई? (ख) क्या WRD डिण्डौरी द्वारा नहर सुधार हेतु ENG भोपाल से राशि की मांग की गई है अगर हाँ तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि की मांग की गई, मांग अनुसार कब-कब, कितनी-कितनी राशि दी गई? अगर नहीं तो नहर सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) निर्मित अधिकांश संरचनाएं सही स्थिति में है किन्तु निर्मित कुछ बांध, एनीकट की नहरों की स्थिति ठीक नहीं हैं। योजनावार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे ''प्रपत्र-अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
अधिग्रहित भूमियों की मुआवजा राशि की जानकारी
[राजस्व]
100. ( क्र. 1130 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर अमरकंटक एवं मण्डला डिण्डौरी मार्ग निर्माण हेतु किस-किस कृषक की कितनी-कितनी जमीन अधिग्रहित की गई है कृषक का नाम, ग्राम का नाम, खसरा नं., रकबा, प्रस्तावित मुआवजा की राशि, स्वीकृत मुआवजा की राशि, कृषकवार दें। (ख) प्रश्नांश (क) मार्गों में अधिग्रहित भूमि में से कौन-कौन कृषकों से आपत्ति किये क्या-क्या आपत्ति किये उन आपत्तियों में किस-किस का क्या-क्या निराकरण हुए जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मार्ग के लिए अधिग्रहित की गई भूमियों में किस-किस भूमि पर निर्माण हो गया है किस भूमि पर निर्माण नहीं हो पाया है भूमिवार जानकारी दें। (घ) भूमियों के अधिग्रहण एवं राहत के क्या नियम है? क्या नियमानुसार अधिग्रहण की गई है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला अनूपपुर के तहसील पुष्पराजगढ़ अन्तर्गत जबलपुर अमरकंटक मार्ग निर्माण हेतु किसी भी ग्राम की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। जिला-डिण्डौरी-जबलपुर अमरकंटक मार्ग के अंतर्गत कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी, शहपुरा-डिण्डौरी बायपास निर्माण हेतु कुल 41 ग्रामों के कुल कृषक 1073 कृषकों की कुल अर्जित रकबा 107.912 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। डिण्डौरी-कबीरचबुतरा मार्ग निर्माण हेतु कुल 40 ग्रामों के कुल 643 कृषकों की कुल अर्जित भूमि 56.237 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। मण्डला-डिण्डौरी मार्ग निर्माण हेतु कुल 17 ग्रामों के कुल 172 कृषकों की कुल अर्जित भूमि 7.22 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। कृषकवार जानकारी हेतु अवार्ड आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार। जिला-जबलपुर जिला अंतर्गत जबलपुर, अमरकंटक एवं मण्डला डिण्डौरी मार्ग निर्माण हेतु कृषकों की अधिग्रहित जमीनों का कृषक का नाम, ग्राम का नाम, खसरा नं., रकबा, प्रस्तावित मुआवजा की राशि, कृषकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार। जिला-मण्डला के अंतर्गत मण्डला-डिण्डौरी मार्ग निर्माण हेतु तहसील मण्डला तथा घुघरी की भूमि अधिग्रहित की गई है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों का नाम, ग्राम का नाम, खसरा नं. रकबा, प्रस्तावित मुआवजा की राशि, स्वीकृत मुआवजा राशि की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) जिला अनूपपुर- प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। जिला-डिण्डौरी- कुण्डम-शहपुरा-डिण्डौरी बायपास निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमियों की आपत्ति अप्राप्त है। मण्डला-शहपुरा मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमियों की आपत्ति अप्राप्त है। जबलपुर-अमरकंटक मार्ग अंतर्गत शहपुरा-डिण्डौरी बायपास निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमियों में कुल 43 कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिनका निराकरण किया जा चुका है। आपत्ति एवं निराकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''ब'' अनुसार है। डिण्डौरी-कबीरचबुतरा मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमियों में आपत्ति अप्राप्त है। मण्डला-डिण्डौरी मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमियों में आपत्ति अप्राप्त है। जिला-जबलपुर अंतर्गत उपरोक्त मार्गों में अधिग्रहित भूमि में श्री द्वारका प्रसाद कुण्डम द्वारा आपत्ति किया गया जिसमें उन्हें 0.10 हे. का मुआवजा राशि मिलना था। परंतु इनको 0.01 हे. का मुआवजा राशि 19774/- रूपये प्रदान किया गया है। जिसकी अवार्ड की कार्यवाही हेतु भेजी गई है। जिला-मण्डला मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि में किसी भी कृषक से आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जिला अनूपपुर-जानकारी निरंक है। जिला-डिण्डौरी अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमियों का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। जिला-जबलपुर एवं जिला-मण्डला अधिग्रहित की गई भूमि पर कार्य प्रगति पर है। (घ) भूमियों के अधिग्रहण एवं राहत के लिए राष्ट्रीय राज्य मार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाती है। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की गई है।
नहरों के रखरखाव, मरम्मत व निर्माण कार्यों की जानकारी
[जल संसाधन]
101. ( क्र. 1133 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न नहरों का उचित रखरखाव व मरम्मत न होने से पानी का दबाव कम होने के कारण ऊंचाई वाले स्थानों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जिस कारण किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा विगत 5 वर्षों में किन-किन नहरों की मरम्मत, रख-रखाव एवं निर्माण कार्य कराए गए हैं? उक्त कार्यों में व्यय की गई राशि परियोजना अनुसार पृथक-पृथक कितनी है? क्या किसी नहर के रखरखाव या निर्माण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो जांच की स्थिति क्या है? आगामी वित्तीय वर्ष में किन नई नहरों के निर्माण अथवा जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न नहरों के मरम्मत व निर्माण कार्यों में विगत वर्षों में कितनी धनराशि का व्यय किया गया है? (ग) क्या सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन नहरों के निर्माण करने तथा पूर्व की नहरों में कंक्रीट कराने की योजना विभाग द्वारा बनाई गई है? यदि हाँ, तो बतावें कि उक्त निर्माण कब तक किया जाएगा यदि नहीं तो क्यों नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न नहरों का आवश्यकता अनुसार समय-समय पर उचित रख-रखाव व मरम्मत किया जाता है, जिससे लक्षित सैंच्य क्षेत्र सिंचित हो रहा है। विगत 05 वर्षों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश लागू नहीं। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रस्ताव विभागीय स्तर पर परीक्षणाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
102. ( क्र. 1135 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल हॉस्पिटल जावरा में सीटी स्कैन, ट्रामा सेंटर, ब्लड बैंक की स्थापना/स्वीकृति एवं कार्डियक एम्बुलेंस स्वीकृत किए जाने की मांग निरंतर की जा रही है? (ख) पिपलोदा सिविल हॉस्पिटल विगत वर्ष में घोषित होकर संचालित किया जा रहा है तो वहां पर डिजिटल एक्स-रे मशीन, आधुनिक लैब, नवीन एम्बुलेंस इत्यादि अन्य संसाधन की भी अत्यंत आवश्यकता होने से उन्हें कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र जावरा अंतर्गत पिपलोदा सिविल अस्पताल भवन एवं रिंगनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य कितने पूर्ण होकर कितने अपूर्ण है एवं कब तक कार्य पूर्ण किया जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ की जा सकेगी? स्वीकृत बजट एवं व्यय राशि सहित प्रारंभ करने की जानकारी दें। (घ) जावरा नगर स्थित महिला चिकित्सालय सिविल अस्पताल परिसर में संचालित हो रहा है, पुराना महिला चिकित्सालय बंद होकर रिक्त पड़ा है तो वहां स्टॉफ क्वाटर एवं आवास निर्मित किए जाने की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) सिविल अस्पताल पिपलोदा में एक्स-रे मशीन, हब एण्ड स्पोक मॉडल पर आधुनिक लैब सर्विस तथा सिविल अस्पताल पिपलोदा परिधि क्षेत्र में 04 एम्बुलेंस वाहन (01 बैसिक लाईव सपोर्ट तथा 03 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा सिविल हॉस्पिटल भवन लागत रूपये 1134.86 लाख का प्रगतिरत् होकर माह मार्च 2026 तक पूर्ण होना लक्षित है तथा दिनांक 14 जुलाई 2025 तक राशि रूपये 628.51 लाख का व्यय किया जा चुका है। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ युनिट पिपलोदा (लागत रूपये 50.00 लाख) को दिनांक 15/02/2025 को पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 14 जुलाई 2025 तक इसमें राशि रूपये 49.95 का व्यय किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिंगनोद का चिकित्सालय भवन लागत रूपये 573.81 लाख माह अक्टूबर 2025 तक पूर्ण होना लक्षित है तथा दिनांक 14 जुलाई 2025 तक राशि रूपये 346.72 लाख का व्यय किया जा चुका है। (घ) इस वर्ष की कार्ययोजना में सम्मलित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
103. ( क्र. 1136 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिपलोदा एवं जावरा तहसील अति दोहित होकर जल अभावग्रस्त होने से केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित अनेक कार्यों की स्वीकृति की अत्यंत आवश्यकता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी एवं माननीय प्रमुख सचिव महोदय को विभिन्न पत्रों एवं विधानसभा सदन में भी प्रश्नों के माध्यम से आवश्यक कार्यों की स्वीकृति दिए जाने हेतु ध्यान आकृष्ट किया है? (ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित जावरा व पिपलोदा तहसील अंतर्गत क्षेत्रीय सूक्ष्म दाब सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के साथ ही पिपलोदा तहसील अंतर्गत मचून डेम एवं खोड़ाना तालाब सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हेतु निरंतर ध्यान आकृष्ट किया है? (घ) यदि हाँ, तो क्षेत्रीय अत्यंत गंभीर एवं आवश्यक प्रस्तावित कार्य योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जी हाँ। किन्तु मचून तालाब क्रमांक-2 तालाब योजना वित्तीय मापदण्डों के आधार पर असाध्य है। खोड़ाना तालाब सिंचाई योजना वित्तीय मापदण्डों पर असाध्य पायी गई है। अत: शेष प्रश्न लागू नहीं।
फर्जी डिग्रीधारी डाक्टर के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
104. ( क्र. 1139 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के निजी अस्पतालों का पंजीयन और उनमें चिकित्सा करने वाले डाक्टरों की योग्यता की स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो दमोह के मिशन अस्पताल के पंजीयन और उसमें चिकित्सा करने वाले डाक्टरों की योग्यता की कब और किस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी? (ग) क्या इस दौरान इस अस्पताल में कॉर्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉ. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेन्द्र जॉन केम की योग्यता और उसकी डिग्री की भी जांच की गई थी? यदि हाँ, तो क्या फर्जी डिग्री की जानकारी जांच में पायी गई? (घ) उपरोक्त डाक्टर द्वारा मिशन अस्पताल दमोह में किन-किन मरीजों का ऑपरेशन किया गया? इनमें से किन-किन मरीजों की मृत्यु हुई है? सभी मरीजों के नाम, उम्र, पता तथा ऑपरेशन का दिनांक सहित विवरण दीजिए? (ड.) क्या किसी अधिकारी द्वारा निजी अस्पतालों का पंजीयन और उनमें चिकित्सा करने वाले डाक्टरों की जांच में लापरवाही करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस पर और क्या कार्यवाही की गई?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) दमोह के मिशन अस्पताल के पंजीयन और उसमें चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों की योग्यता की जांच करने वाले जांचकर्ता डॉक्टरों की नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। दिनांक 14/06/2022 से 04/12/2024 तक मिशन अस्पताल दमोह का नियमित अंतराल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दमोह द्वारा आदेशित जांच दल द्वारा निरीक्षण किया गया जिस दौरान, डॉ. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेन्द्र जॉन केम नामक चिकित्सक मिशन अस्पताल दमोह में कार्यरत नहीं थे। मिशन अस्पताल दमोह द्वारा डॉ. नरेन्द्र जॉन केम की नियुक्ति दिनांक 03/01/2025 को की गई जिसकी विनियामक प्रावधान अनुसार जानकारी तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [पर्यवेक्षी प्राधिकारी, म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम], दमोह को नहीं दी गई थी। अत: डॉ. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेन्द्र जॉन केम की योग्यता और डिग्री की जांच पर्यवेक्षी प्राधिकारी अथवा अन्य किसी आदेशित अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपरोक्त डॉक्टर द्वारा मिशन अस्पताल दमोह में कुल 12 मरीजों का ऑपरेशन किया गया जिनमें से 3 मरीजों की मृत्यु ऑपरेशन पश्चात् एवं 2 की मृत्यु उपचार के दौरान हुई। समस्त उपचारित मरीजों के नाम, उम्र, पता तथा ऑपरेशन की दिनांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''ब'' अनुसार है। (ड.) कलेक्टर दमोह से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निजी अस्पताल के पंजीयन एवं उनमें चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों की जांच में लापरवाही के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
आयुष्मान योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
105. ( क्र. 1140 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्ष में प्रश्न दिनांक तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने कार्ड धारकों ने प्रदेश से बाहर किन-किन स्थानों पर उपचार कराया तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना भुगतान किया गया? (ख) क्या जिन स्थानों पर उपचार कराया गया वहां प्रदेश से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है? (ग) उपरोक्त अवधि में आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के बाहर के कितने कार्ड धारकों ने प्रदेश के किन-किन स्थानों पर उपचार कराया तथा भुगतान संबंधी जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 131830 कार्डधारकों द्वारा प्रदेश से बाहर उपचार प्राप्त किया गया हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) उपरोक्त अवधि में आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के बाहर के कितने कार्ड धारकों ने प्रदेश के किन किन स्थानों पर उपचार कराया तथा भुगतान संबंधी जानकारी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी म.प्र के पास संकलित नहीं की जाती है।
भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण में विसंगति
[राजस्व]
106. ( क्र. 1146 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिजावर विधानसभा अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण में ऐसे परिवार जो खेतों पर निवासरत हैं, उनके बच्चों को यदि वे वर्ष 2022 तक 18 वर्ष के हो गए, तभी उन्हें स्वतंत्र पारिवारिक इकाई मानते हुए ₹12.50 लाख मुआवजा दिया गया। जबकि ग्रामों में निवासरत परिवारों के बच्चों के लिए वर्ष 2024 तक की आयु गणना मान्य की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? (ग) इस दोहरे मापदंड को सुधारने के लिए क्या शासन ने कोई पुनरीक्षण प्रक्रिया या संशोधन करने पर विचार करेगा? (घ) सरकार कब तक इस विसंगति को दूर करने हेतु आवश्यक निर्णय लेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बिजावर विधानसभा अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण में ऐसे परिवार जो निजी भूमि पर निवासरत हैं। भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिग्रहित की गई निजी भूमियों की धारा-11 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 11.02.2022 को होने से निजी भूमि पर बने मकान पर निवासरत परिवार के सदस्यों के लिए मध्यपदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 11.02.2022 कट ऑफ डेट नियत की गई, जिससे उक्त दिनांक तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर परिवार के सदस्य को परिवारिक इकाई के मान से 12.50 लाख रूपये मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि दौधन बांध परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी भूमि की धारा-11 का प्रकाशन दिनांक 16.02.2024 मध्यप्रदेश के राजपत्र में होने से आबादी/शासकीय भूमि अंतर्गत निवासरत परिवारों के सदस्यों के लिए दिनांक 16.02.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पारिवारिक इकाई के मान से 12.50 लाख रूपये प्रति सदस्य के मान से राशि का भुगतान भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत किया जा रहा है। (ख) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत धारा-11 के प्रकाशन दिनांक से भूमि अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव प्रचलित हो जाने से उक्त दिनांक को परिवार के व्यस्क सदस्य की आयु निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट के लिए नियत किया गया है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
चिकित्सालय में मेडिकल सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
107. ( क्र. 1154 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सतना में कितनी सोनोग्राफी मशीन और कितनी एक्स-रे मशीन हैं और कितने डॉक्टर (रेडियोलॉजिस्ट) सोनोग्राफी/एक्स-रे करने वाले पदस्थ है और कितने पद खाली है? उक्त खाली पदों में कब तक डॉक्टर (रेडियोलॉजिस्ट) की पदस्थापना की जायेगी? यदि की जायेगी तो कब तक, समयावधि बतायें? यदि नहीं तो क्यों? (ख) जिला चिकित्सालय सतना में प्रतिदिन कितने मरीज सोनोग्राफी/एक्स-रे के लिये आते हैं? कितने मरीजों की सोनोग्राफी/एक्स-रे हो पाती है? कितने मरीजों का नाम प्रतीक्षा सूची में है? जानकारी देवें? (ग) जिला चिकित्सालय सतना में सोनोग्राफी/एक्स-रे में लंबी प्रतीक्षा सूची है तो बिना सोनोग्राफी/एक्स-रे के किस आधार पर डॉक्टर इलाज करते हैं? अगर सोनोग्राफी/एक्स-रे करने वाले डॉक्टर (रेडियोलॉजिस्ट) की कमी से इतनी लंबी प्रतीक्षा सूची है तो सरकार डॉक्टर की पदस्थापना क्यों नहीं करती? कारण स्पष्ट करें और समयावधि बतायें की डॉक्टर की पदस्थापना कब तक में की जायेगी? (घ) जिला चिकित्सालय सतना में बेडों की संख्या कम होने के कारण भर्ती मरीजों को जमीन में लेटकर बॉटल, इंजेक्शन कराना पड़ता है जिससे मरीजों को असुविधा होती है, कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को बेड की समस्या को लेकर अवगत कराया गया परन्तु बेडों की संख्या को नहीं बढ़ायी गयी क्यों? मरीजों की संख्या और परेशानियों को देखते हुये बेड की संख्या बढ़ाया जाना आवश्यक है इस संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है? क्या सरकार बेडों की संख्या बढ़ायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? अभी तक बेडों की संख्या न बढ़ाये जाने का कारण क्या है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला चिकित्सालय सतना में वर्तमान में 04 सोनोग्राफी मशीन एवं 06 एक्स-रे मशीन स्थापित है। जिला चिकित्सालय सतना में रेडियोलॉजिस्ट के 03 पद स्वीकृत तथा रिक्त है। पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जिला चिकित्सालय सतना में प्रतिदिन औसतन सोनोग्राफी हेतु 43 एवं एक्स-रे हेतु 185 मरीज आते है। समस्त मरीजों को एक्स-रे की यथासमय ही जांच सेवायें प्रदाय की जाती है तथा मरीजों की गंभीरता के आधार पर वरियता निर्धारण कर सोनोग्राफी सुविधा प्रदान की जाती है। दिनांक 12.07.2025 की स्थिति में 1275 मरीजों के नाम मात्र सोनोग्राफी हेतु प्रतीक्षा सूची में है। (ग) मरीजों की गंभीरता के आधार पर वरियता निर्धारण कर सोनोग्राफी तथा तदानुसार उपचार प्रदान किया जाता है। पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान जिला चिकित्सालय सतना में 400 बिस्तर स्वीकृत है परंतु आकस्मिकता की स्थिति में मरीजों की संख्या बढ़ने पर फ्लोर बेड का उपयोग किया जाता है। जिला चिकित्सालय सतना में 100 बिस्तरीय वार्ड एवं 50 बिस्तरीय क्रिटीकल केयर ब्लॉक तथा चिकित्सा महाविद्यालय का 605 चिकित्सालय का कार्य स्वीकृत है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लिलजी बांध के किसानों को पट्टा
[राजस्व]
108. ( क्र. 1159 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील अंतर्गत 1068.75 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 1938 में बने लिलजी बांध में ग्राम बड़हरी, मढ़ा, कैसौरा, पगरा, झिरिया, झिन्ना, केमार, पैपखरा सहित लगभग 12 गांवों के किसान लगान देकर खेती करते आये हैं, परन्तु प्रश्नांश दिनांक तक किसानों को पट्टा नहीं दिया गया क्यों? क्या, उक्त बांध पर काबिज किसानों को पट्टा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित बांध की जमीन को वर्ष 2009-10 में एपी सीमेन्ट को लीज किस आधार पर और क्यों स्वीकृत कर दी गई थी? जबकि आज भी किसान मौके पर काबिज हैं और खेती कर रहे हैं, क्या इसकी जांच कराई गई? कृषि भूमि/किसानों की जमीन में लीज आवंटन/स्वीकृति का नियम क्या है? क्या कृषि भूमि पर खनिज लीज आवंटित की जा सकती है? यदि नहीं तो एपी सीमेन्ट को कृषि भूमि पर खनिज लीज क्यों दी गई? (ग) उक्त बांध के किसानों के संबंध में पूर्व में भी विधानसभा प्रश्न लगे और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 10 जुलाई 2010 को लिलजी बांध में किसान पंचायत बुलाकर काबिज किसानों को पट्टा देने की घोषणा की थी परन्तु प्रश्न दिनांक तक किसानों को पट्टा नहीं दिया गया क्यों? क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन करते हुये किसानों को पट्टा दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील रामपुर बाघेलान अन्तर्गत लिलजी बाँध के ग्राम बडहरी मढ़ा, कैसौरा, पगरा, झिरिया, झिन्ना, केमार, पैपखरा सहित लगभग 12 गांवों की भूमि रकबा 862.485 हे. डूब क्षेत्र एवं 175.635 हे. भूमि बांध के नीचे का क्षेत्र म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश क्र. 3334771/02/म./31/440 दिनांक 31-03-2008 के द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित हुई है एवं काबिज किसानों द्वारा खेती की जा रही है, परन्तु कोई भी लगान जमा नहीं किया गया है। वर्तमान में कृषि भूमि के पट्टा वितरण की कोई कार्यवाही संचालित नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित बांध की जमीन पर एपी सीमेन्ट को कोई लीज स्वीकृत नहीं है। अपितु म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के आदेश क्र. 2-77/2009/12/1 भोपाल दिनांक 16-10-2009 के द्वारा ग्राम मढा, केसौरा, पैपखरा, बडहरी, बेला न. 8, केमार न. 10, बडहरी कोठार की कुल 626.701 हे. भूमि पर मेसर्स एस.पी. सीमेन्ट प्रा.लि. को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 6 (1) (सी) के तहत चूना पत्थर खनिज की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी, जिसे जांचोपरान्त कलेक्टर सतना के पत्र क्र. खनिज/2010/413 दिनांक 31-03-2010 के द्वारा स्वीकृत पीएल क्षेत्र पर अग्रिम आदेश पर्यन्त पुर्वेक्षण कार्य करने व अन्य गतिविधियां प्रारंभ करने में तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। (ग) वर्तमान में कृषि भूमि के पट्टा वितरण के संबंध में शासन की कोई योजना संचालित नहीं है।
राजस्व प्रकरण का निराकरण
[राजस्व]
109. ( क्र. 1170 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में सिवनी अनुभाग में एसडीएम कौन है एवं वे यहां कब से पदस्थ है? इनकी सेवाकाल के दौरान कितने प्रकरण निराकृत किये गये है जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में नामान्तरण, सीमांकन, फौती, बटवारा के लंबित प्रकरणों की सूची, प्रकरण क्रमांक एवं भूमि स्वामी की जानकारी दी जाये। क्या सीमांकन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधानसभा की तहसीलों/अनुभाग में रोबर/TSM मशीन द्वारा सीमांकन कर प्रशिक्षण दिया गया है? (ग) सिवनी विधानसभा में नामान्तरण, सीमांकन, फौती, बटवारा के कितने प्रकरण अपील स्तर पर लंबित है? उन अपीलीय प्रकरणों के क्रमांक, अपील फाईल, दिनांक, अपीलार्थी के नाम की जानकारी प्रस्तुत करें। (घ) क्या एसडीएम सिवनी द्वारा कॉलोनाईजर श्रीमति रीना गुप्ता एवं श्री प्रदीप भगत सिवनी को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए सांठ-गांठ कर नियम विरूद्ध त्रुटिपूर्ण अनुज्ञा दी गई है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्य करने पर शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सिवनी जिले में सिवनी अनुभाग में सुश्री मेधा शर्मा एसडीएम के पद पर दिनांक 12/12/2022 से पदस्थ हैं। इनके सेवाकाल के दौरान लगभग 22353 प्रकरणों का निरकारण किया गया है। (ख) अनुभाग सिवनी की तहसील सिवनी नगर एवं सिवनी ग्रामीण में नामान्तरण, सीमांकन, फौती, बटवारा के लंबित प्रकरणों की सूची व जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। जी हाँ, सीमांकन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधानसभा की तहसीलों में कार्यरत पटवारियों को रोबर/TSM मशीन द्वारा सीमांकन का प्रशिक्षण दिया गया है। (ग) सिवनी विधानसभा में नामान्तरण, सीमांकन, फौती, बटवारा के 79 प्रकरण अपील स्तर पर लंबित हैं। जिनके निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। लंबित अपीलीय प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। (घ) जी नहीं, दोनों अनुमतियां म.प्र. शासन ग्राम पंचायत (कॉलोनी का विकास) नियम-2014 के तहत नियमानुसार जारी की गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
100 बिस्तरों वाले नर्सिंग होम की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
110. ( क्र. 1175 ) श्री मधु भगत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूज़ोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) आधुनिक 1973 (क्र-47 सन् 1973) के सब सेक्शन (3) of Section 4 Of Act के Rule 10 तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले पंजी के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2024 तक पंजीकृत (नवीन/नवीनीकरण) 100 बेड नर्सिंग होम जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल व रीवा शहर में स्थापित एवं संचालित है की विस्तृत जानकारी जिसमें नर्सिंग होम का नाम/संचालन करने वाली संस्था का नाम या व्यक्ति का नाम/नर्सिंग होम पता या पंजी क्रमांक का पूर्ण विवरण देवें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1997 यथा संशोधित 2021 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञप्ति मंजूर करने संबंधी प्रावधान में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा उक्त नियम अंतर्गत स्थापित अनुसूची चार में ऑनलाईन आवेदनों के संबंध में स्थायी अभिलेखों का संधारण किया जाता है। वर्ष 2020 से 2024 तक पंजीकृत (नवीन/नवनीकरण) 100 बिस्तरीय नर्सिंग होम जो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल व रीवा शहर में स्थापित एवं संचालित है की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
भ्रष्टाचार की जांच
[स्कूल शिक्षा]
111. ( क्र. 1176 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन से डाईट बालाघाट में विगत 5 वर्ष में कितनी राशि प्राप्त, किस-किस कार्य हेतु राशि व्यय की गई? राशि किस बैंक खाते में जमा हुई? देयकों की छायाप्रति, मदवार सूची सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) विगत 5 वर्ष में डाईट बालाघाट में डी.एल.एड. पढ़ने वाले छात्रों से कितनी राशि प्राप्त हुई? संस्थान विकास समिति बालाघाट के खाते में कितनी राशि जमा की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें व जमा राशि का व्यय व भुगतान किस फर्म/संस्था को किया गया है। जानकारी मदवार व देयकों की प्रति, सूची सहित जानकारी देवें। (ग) क्या विकासखंड शिक्षा अधिकारी बालाघाट में पदस्थ अधिकारियों पर लगभग रुपये 86 लाख के गबन का आरोप है? क्या संस्थान विकास समिति बालाघाट निधि में बच्चों से प्राप्त राशि का शाखा प्रभारी द्वारा स्वयं के खाते में डालकर व्यापक भ्रष्टाचार किया गया हैं? उक्त दोषी अधिकारी-कर्मचारियों की नामवार जानकारी देवें। संबंधितों पर विभागीय जांच कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में किस-किस अधिकारी द्वारा जाँच की गई है। जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। छात्रों से प्राप्त संस्थान विकास समिति बालाघाट निधि की राशि में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही कब तक होगी बताएं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासन से डाइट बालाघाट में प्राप्त राशि, व्यय की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी एवं देयकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेषांश संबंधित नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में संबंधित नहीं।
मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
112. ( क्र. 1182 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय शिवपुरी में पूर्व में लगातार मरीजों को दवाईयाँ शासन से मिल रही थी, लेकिन विगत 10/12 माह से मरीजों द्वारा बताया जा रहा है कि शासन से मिलने वाली दवाईयों में कटौत्रा क्यों किया जा रहा है? (ख) शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों (एमआरआई चिकित्सा उपकरण) की कमी होने एवं अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर, दवाईयाँ और अन्य आवश्यक सुविधाएँ कब तक मिलने लगेगी? (ग) शिवपुरी के चिकित्सा महाविद्यालय में सत्र 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी दवाइयां, उपकरण, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फर्नीचर और हॉस्पिटल में लगने वाली समस्त प्रकार की सामग्री किस-किस फर्म/एजेंसी से क्रय की गई? कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई। सामग्री क्रय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई टेंडर, जेम पोर्टल, ल.उ.नि. अथवा ओपन मार्केट सभी का नाम, पते सहित विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) वर्णित खरीदी गई सामग्री पर कितना टी.डी.एस. काटा गया देयकवार विवरण देवें। (ङ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में उपरोक्त सामग्री हेतु क्रय समिति का अनुमोदन लिया गया यदि हाँ, तो समिति के सदस्य के नाम, पते सहित पूरी जानकारी देवें। (च) क्या आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय की गई यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जवाबदार है और उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, मरीजों के उपचार हेतु दवाओं में किसी प्रकार का कटौत्रा नहीं किया गया है। (ख) चिकित्सा महाविद्यालय में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना मानव संसाधन एवं बजट की उपलब्धता अनुसार की जावेगी। चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों के उपचार हेतु पर्याप्त बिस्तर, दवाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। (ग) क्रय की सामग्री एवं क्रय प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित सामग्री पर काटे गये टी.डी.एस. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार। (च) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 1183 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुनौर विधानसभा अंतर्गत संचालित कक्षा 01 से 08 तक के अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के संबंध में विकासखण्डों द्वारा कितने विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता हेतु अनुशंसा नहीं की गई? विद्यालयवार सत्र 2025-26 की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कौन से अशासकीय विद्यालय है, जिनकी मान्यता की अनुशंसा विकासखण्डों द्वारा नहीं की गई किन्तु उन्हें बिना अधिकारिता के मान्यता प्रदान कर दी गई है? क्या यह शासन के नियमों के अनुसार है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो इस कार्यवाही के लिये कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन से विद्यालय है जिनकी मान्यता नवीनीकरण में आवेदन के समय उपयोग की गई समिति को बदलकर बीच में दूसरी समितियों के आधार पर मान्यता दे दी गई? उनकी सूची उपलब्ध करावें। क्या इस प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार है यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं तो दोषियों पर क्या कर्यावाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सत्र 2025-26 में विधानसभा गुनौर अंतर्गत कुल 123 मान्यता प्रकरणों से 31 शालाओं की मान्यता की अनुशंसा विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा नहीं की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) निरंक। जी हाँ। निर्देश/नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) गुनौर विकासखण्ड अंतर्गत मात्र 01 अशासकीय विद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरैना द्वारा पूर्व की समिति को परिवर्तित करने हेतु अनुमति चाही गई थी। जी हाँ। निर्देश/नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन शालाओं का भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 1187 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवीन शाला भवनों की स्वीकृति दी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त भवनों की द्वितीय किस्त की राशि प्रश्न दिनांक तक जारी नहीं करने का क्या कारण है और राशि कब तक जारी कर दी जावेगी? (ग) क्या कलेक्टर बालाघाट द्वारा अपने पत्र क्रमांक/जि.श.के./निर्माण/2025/351 दिनांक 22/05/2025 द्वारा प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु भवन स्वीकृत किए जाने हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो बैहर विधानसभा क्षेत्र के भवनों की स्वीकृति कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र क्रमांक 432 दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से 44 अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि रूपये 27,83,219/- की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर बालाघाट के द्वारा पुनः दिनांक 26.06.2025 को पत्र के माध्यम से राशि की मांग की गई है। अतः मांग अनुसार राशि प्रदाय की जा रही है। (ग) जी हाँ। जीर्ण-शीर्ण एवं भवन मरम्मत के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्य हेतु पत्र दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से लेख किया गया है। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों को चिन्हित किया जाकर बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों की दीर्घकालीन पदस्थापना
[परिवहन]
115. ( क्र. 1191 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक ग्रेड-3 अथवा समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों की किसी एक परिवहन कार्यालय अथवा जिले में अधिकतम पदस्थापना अवधि शासन द्वारा क्या निर्धारित की गई है? (ख) क्या परिवहन विभाग में यह सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली है कि कोई कर्मचारी एक ही स्थान पर अत्यधिक समय तक पदस्थ न रहे और स्थानांतरण समय-सीमा अनुसार किया जाए? (ग) क्या परिवहन कार्यालय जैसे जनसंपर्क वाले विभाग में किसी कर्मचारी की दीर्घकालीन पदस्थापना से पारदर्शिता और सेवाओं की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है? (घ) यदि कोई कर्मचारी वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ है, तो विभाग द्वारा अब तक उसका स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया? (ङ) क्या यह भी तथ्य है कि ऐसे ही एक कर्मचारी की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से की गई, फिर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? (च) जिला परिवहन कार्यालय, सीधी में वर्तमान में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) परिवहन विभाग में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों को आवश्यक होने पर पदस्थ रखा जाता है। कर्मचारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रहने की समय-सीमा प्रशासनिक दक्षता, आवश्यकता एवं स्टॉफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। इस हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (ग) परिवहन कार्यालय में दीर्घकालीन समय से पदस्थ कर्मचारियों पर विभिन्न स्तरों के माध्यम से पर्यवेक्षण रखा जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कारण से पारदर्शिता एवं सेवाओं की निष्पक्षता प्रभावित न हो। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार है। (ड.) उक्त संबंध में इस कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (च) जिला परिवहन कार्यालय, सीधी में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थी अवधि संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्ति
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 1192 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह ने 1989 में शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जबकि ये उत्तरप्रदेश राज्य के सामान्य वर्ग से हैं? (ख) क्या पवन सिंह ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र शहडोल जिले के जयसिंहनगर जनपद के ग्राम दरैन का प्रस्तुत किया है? सीधी कलेक्टर के पत्र क्र.527/परिवाद/03 सीधी दिनाँक 19 जून 2003 के माध्यम से चाही गई जानकारी के जवाब में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत दरैन ने 15 अगस्त 2003 पत्र द्वारा जानकारी दी की दरैन में अभिलेखानुसार पवन कुमार सिंह तनय अन्न सिंह जाति गोंड कभी भी निवासरत नहीं थे? (ग) क्या म.प्र. विधानसभा से चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा पत्र क्र./स्था-3/2023/214 रीवा दिनाँक 27/01/2023 के माध्यम से सीधी जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी गई कि कितने कर्मचारियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से शासकीय सेवा हासिल की है जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 30 जनवरी 2023 को पत्र क्रमांक/523/ विधानसभा/2023 में जानकारी भेजी गई की पवन सिंह का प्रकरण कमिश्नर संभाग रीवा के कार्यालय में लंबित है। यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कलेक्टर जिला से प्राप्त जानकारी के आधार पर सीधी में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह का अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र मण्डल संयोजक अ.जा.क. जयसिंह नगर क्रमांक/अ.ज./16/पंजीयन/छात्रवृत्ति/86, क्रमांक 907, शहडोल दिनांक 13.03.1987 द्वारा जारी किया गया है। जो वर्तमान में भी प्रभावशील है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''1'' अनुसार। (ख) श्री पवन कुमार सिंह ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र शहडोल जिले के जयसिंह नगर जनपद के ग्राम दरैन का है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''2'' अनुसार। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) आयुक्त रीवा संभाग द्वारा जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद श्री पवन कुमार सिंह के द्वारा दिया गया है। प्रतिवाद के परीक्षण एवं अभिमत हेतु आयुक्त रीवा संभाग के द्वारा कलेक्टर जिला सीधी को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रचलित है।
किसानों को जलाशय का लाभ नहीं मिलना
[जल संसाधन]
117. ( क्र. 1193 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के खोरी गोडीवाढोना में जलाशय कब बनाया गया था? (ख) क्या इन जलाशय से अभी तक किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो शासन द्वारा किसानों को पानी से वंचित रखने का क्या कारण है? (घ) क्या इसके लिए शासन ने विभाग को आदेशित किया है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) खोरी जलाशय का निर्माण वर्ष 2011-12 एवं गोडीवाढोना जलाशय का निर्माण वर्ष 2017-18 में पूर्ण किया गया। (ख) से (घ) जी नहीं। दोनों जलाशयों से निरन्तर कृषकों को सिंचाई हेतु पानी प्रदान किया जा रहा है। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
जलाशय का निर्माण कार्य
[जल संसाधन]
118. ( क्र. 1194 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नंदेवानी में जलाशय का पानी नहीं रुकने के कारण क्षेत्रवासियों को डेम का कोई लाभ नहीं मिल रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार धोडकीवाना में पुलिया बनाकर पानी रोकने के लिए कार्यवाही करेगी ताकि क्षेत्रवासियों को डेम का लाभ मिल सके?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में मोहगाँव जलाशय में पूर्ण जल भराव न कर पाने के कारण क्षेत्रवासियों को आंशिक लाभ प्राप्त हो रहा है। (ख) जी हाँ।
सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई कार्य
[जल संसाधन]
119. ( क्र. 1199 ) श्री हजारीलाल दांगी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा खिलचीपुर अन्तर्गत विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में कुण्डालिया सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना आदि से सिंचाई हेतु कितने गांवो में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है एवं कितने ग्रामों में कार्य प्रगतिरत् होकर सिंचाई हेतु नहर के माध्यम् से पानी पहुंचाया जाना है। उन गांवों की ग्राम पंचायत व प.ह.नं. सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा खिलचीपुर अन्तर्गत विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में कुण्डालिया सिंचाई परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना आदि से कितने गांव सिंचाई परियोजना से छूट गये, उन गांवों की ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का नम्बर सहित सूची उपलब्ध करावें। वंचित ग्रामों में कब तक सिंचाई हेतु नहर पंहुच जायेगी। (ग) क्या सिंचाई नहर प्रणाली हेतु वंचित ग्राम हेतु अन्य कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कौन सी योजना उसकी जानकारी एवं योजना किस स्तर पर प्रचलित है, क्या उसकी स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि नहीं तो कब तक कर दी जायेगी।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मोहनपुरा परियोजना से 53 ग्राम को एवं कुण्डालिया परियोजना से 50 ग्रामों को एवं विकासखण्ड जीरापुर के कुण्डालिया सिंचाई परियोजना से 200 ग्रामों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है। विकासखण्ड खिलचीपुर के अंतर्गत मोहनपुरा परियोजना के शेष 52 ग्रामों में आगामी रबी सत्र में पानी दिया जाना लक्षित हैं। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार हैं। (ख) एवं (ग) 22 ग्राम। संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार। विकासखण्ड खिलचीपुर एवं विकासखण्ड जीरापुर के 22 ग्राम, जो मोहनपुरा एवं कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत सिंचाई से वंचित हो रहे है, को अन्य विभिन्न योजनाओं से सिंचाई उपलब्ध कराई जाना प्रतिवेदित है। सिर्फ ग्राम यशवंतपुरा एवं हरीपुरा के लिए वर्तमान में कोई सिंचाई योजना प्रस्तावित नहीं है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-"1" अनुसार है।
जिला चिकित्सालय में बजट आवंटन एवं सामग्री क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
120. ( क्र. 1201 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक बड़वानी जिला चिकित्सालय में केन्द्र/राज्य शासन से विभिन्न मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्य में किया गया है? मदवार जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक क्रय की गई मेडिसिन, उपकरण और अन्य सामग्री के बिल वाउचर और रखरखाव/संरक्षण में किये गये व्यय का ब्यौरा देवें। (ग) सिविल सर्जन कार्यालय बड़वानी रोगी कल्याण समिति द्वारा कितनी दुकानें निर्मित की जाकर कितनी किराये पर दी गई? किरायेदारों की सूची, दुकान क्रमांक एवं किराया/एग्रीमेन्ट की छायाप्रति दी जाये। (घ) वर्ष 2022-2024 तक किराये से कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया? सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के साथ विवरण देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। (ग) रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय बड़वानी की कुल 48 दुकानें एवं 01 केंटिन निर्मित होकर किराये पर दी गई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार। (घ) वर्ष 2022-2024 तक किराये से कुल राशि रूपये 6,21,141/- प्राप्त हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''द'' अनुसार।
बड़वानी जिले में पंजीकृत हल्के एवं भारी यात्री वाहनों की जानकारी
[परिवहन]
121. ( क्र. 1202 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बड़वानी में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक पंजीकृत हल्के, भारी एवं यात्री बसों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या वर्ष 2022-23 यात्री बस के कितने स्थाई एवं अस्थाई अनुज्ञा जारी की गई जारी अनुज्ञा की प्रति उपलब्ध करायें। बड़वानी जिले में संचालित यात्री बस के रूट चार्ट एवं किराया सूची, समय-सारणी उपलब्ध करायें। (ग) वर्ष 2022-23 भारी वाहन एवं यात्री बस के जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) अवैध वाहनों पर 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करायें। (ड.) वर्ष 2022-23 से भारी वाहन के पंजीयन नम्बर व स्वीकृत भार क्षमता व भारी वाहन की मेक कम्पनी व मॉडल सहित जानकारी उपलब्ध कराये।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बड़वानी द्वारा यात्री बसों के जिले के भीतर मार्गों पर अस्थायी आवश्यकता हेतु अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते हैं, जिनकी वर्ष 2022-23 में संख्या 192 है। उक्त जारी अनुज्ञा पत्र की प्रति वाहन पोर्टल के माध्यम से जनरेट होती है जिसकी दूसरी प्रति वाहन पोर्टल पर प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतियां दिया जाना संभव नहीं हैं। कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बड़वानी द्वारा यात्री बसों के स्थायी अनुज्ञा जारी नहीं की जाती। आलोच्य अवधि में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, इंदौर द्वारा बड़वानी जिले में 05 यात्री बसों के स्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किये गये जिनके अनुज्ञा पत्र की प्रतियां संचालित यात्री बस के रूट चार्ट एवं किराया सूची समय सारणी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र वाहन पोर्टल द्वारा जनरेट होते है जिसकी दूसरी प्रति पोर्टल पर उपलब्ध न हो पाने के कारण फिटनेस की प्रतियां दी जाना संभव नहीं है। कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी बड़वानी द्वारा वर्ष 2022-23 में भारी वाहन एवं यात्री बस के जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) अवैध वाहनों पर 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक 161 वाहनों से रू. 19,18,200/- राजस्व राशि वसूल की गयी है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन
[राजस्व]
122. ( क्र. 1203 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त जिलों में विभाग ने कितनी रैयतवारी ग्राम, कितने मसाहती ग्राम, कितने वीरान ग्राम, कितने ग्राम नगरीय सीमा में वर्तमान में शामिल है और कितने प्रतिवेदित् है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वनाधिकार कानून 2006, के वर्ष 2008 में लागू होने के बाद, कितने राजस्व ग्राम में राज्य स्तर वनाधिकार समिति गठित की गई और कितने ग्राम में नहीं की गई और क्यों नहीं की गई। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में वर्ष 2008 से राजस्व समिति ने राजस्व ग्राम के खसरा पंजी और पटवारी मानचित्र में दर्ज कितनी भूमि के कितने व्यक्तिगत वन अधिकार दावे स्वीकृत और अस्वीकृत किये गये?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वन अधिकार कानून 2006 के वर्ष 2008 में लागू होने के बाद राजस्व ग्रामों में राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन शासन स्तर से किया जाता है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। समस्त जिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है।
सुवासरा विधानसभा में ड्रोन सर्वे
[राजस्व]
123. ( क्र. 1205 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों एवं सम्मिलित गांवों में ड्रोन सर्वे हो चुका है ग्रामवार जानकारी देवें तथा कौन-कौन से गांव ड्रोन सर्वे से वंचित है जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त हुये ड्रोन सर्वे में कितने गांवों में 100 प्रतिशत रहवासियों को स्वामित्व के पट्टे वितरण कर दिए गए है उनकी जानकारी और ड्रोन सर्वे में स्वामित्व पट्टे से वंचितों की पृथक से जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त जिस भी एक गांव में ड्रोन सर्वे हुआ है जहां पर वर्षों से पुरानी बस्ती निवास करती है उस बस्ती के आधे हिस्से में ड्रोन सर्वे हुआ है आधी बस्ती में नहीं हो पाया है जिसके कारण स्थानीय निवासियों को स्वामित्व के पट्टे नहीं मिल पाए? सर्वे हेतु शासन द्वारा क्या योजना तैयार की जा रही है जिससे की वंचितों को इस योजना का लाभ मिल सके। (घ) जहां आबादी घोषित नहीं वहां आबादी घोषित करने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 138 ग्राम पंचायतों के 287 ग्रामों में प्रकरण दर्ज कर सभी ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार कर शासन द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार वितरित किये जा चुके है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में वीरान ग्राम होने से, निजी मद या अन्य शासकीय मद में बसाहट होने से संलग्न परिशिष्ट अनुसार ग्रामों में ड्रोन सर्वे नहीं हुआ है। (ख) उपरोक्तानुसार समस्त ग्रामों के अधिकार अभिलेख वितरित किये जा चुके है। ग्राम चाहखेडी तहसील सीतामऊ में ड्राफ्ट नक्शा प्राप्त नहीं होने से पट्टा वितरण नहीं हो सका। (ग) प्रकरण में ग्राम आबादी मद में समस्त आबादी भूमि पर ड्रोन सर्वे का कार्य किया गया है। (घ) आवश्यकतानुसार आबादी भूमि घोषित करने की अधिकारिता से संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर को है। वर्तमान में आबादी घोषित करने का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
राजस्व ग्राम का गठन
[राजस्व]
124. ( क्र. 1206 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर कलेक्टर पत्र क्रं. 2679/भू-प्र/कारानि/म.टो./2019 मंदसौर दिनांक 13.12.2019 के माध्यम से बागरीखेडा, पारदीखेडा, मोतीजी का खेडा, कारबेलियो का डेरा, ओढ़वा, चंदवासा का खेडा, हरिपुरा, रणायरा का खेडा आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के दौरान क्या नवीन राजस्व ग्राम हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो अधिसूचना जारी होने की दिनांक की जानकारी देवें तथा भू-सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हेतु क्या कोई दल गठित किया गया है? यदि हाँ, तो गठित दल से सदस्यों की पदनाम सहित जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त नवीन राजस्व ग्राम गठित करने हेतु गठित दल या विभाग द्वारा भू-सर्वेक्षण का कितना कार्य किया जा चुका है? जानकारी देवें। (घ) उपरोक्त भू-सर्वेक्षण हेतु दल गठित करके कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो उसका क्या कारण है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) क्रमांक 1113-भू-सर्वेक्षण-2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 से अधिसूचना जारी हो चुकी है। भू-सर्वेक्षण का कार्य संबंधित हल्का पटवारी को दिया गया है। (ग) संबंधित पटवारी द्वारा ग्राम सीमा सुनिश्चित कर दी गई है। तरमीम व बटांकन का कार्य प्रचलित है। (घ) कार्य प्रारंभ हो चुका है।
निजी विद्यालयों में फीस वसूली में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 1215 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित कितने निजी विद्यालय स्कूल है उनके नाम, समिति के नाम, संचालनकर्ता का नाम, प्रारूप 7 सहित शिक्षा का माध्यम, मान्यता किस वोर्ड की है। किताब किस बोर्ड की चलाई जा रही है। (CBSE/MP BOARD) या प्राइवेट पृथक-पृथक बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में निजी स्कूलों में शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं अगर नहीं तो ऐसे कौन-कौन से स्कूल है जिनमें नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कारण सहित बतायें। (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित सभी निजी स्कूलों में किस-किस कक्षा की कितनी शुल्क प्रवेश के साथ-साथ हर माह किस-किस प्रकार से कितनी-कितनी ली जा रही है। स्कूलों की पृथक-पृथक जानकारी दें? (घ) निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश शासन के नियमानुसार किया गया है अगर नहीं तो किन-किन स्कूलों में नहीं किया गया कारण सहित बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' एवं ''2'' अनुसार। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम नुन्हारा में बैसली नदी पर स्टॉप डेम
[जल संसाधन]
126. ( क्र. 1219 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिला के भिण्ड विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत नुन्हारा में वर्ष 2018 में प्रशासकीय स्वीकृत व वर्ष 2022 में निविदा जारी कर बैसली नदी पर स्टॉप डेम का कार्य प्रस्तावित है, जिसकी लागत तीन करोड़ छ: लाख रूपये है, विभागीय यांत्रिकीय विभाग की उदासीनता के कारण उक्त स्टॉप डेम का निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक क्यों प्रारंभ नहीं हो सका, उक्त निर्माण कब से प्रारंभ कराया जावेगा? (ख) भिण्ड विकासखण्ड के ग्राम नुन्हारा में स्वीकृत स्टॉप डेम की निविदा वर्ष 2022 में जारी की गई थी, तीन वर्ष पूर्ण होने के बावजूद निविदा धारक फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया? क्या उक्त निविदा को निरस्त किया जाकर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तुत की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें। (ग) ग्राम पंचायत नुन्हारा में प्रस्तावित स्टॉप डेम की प्रशासकीय स्वीकृति 2018 में हुई कार्य प्रारंभ न होने के कारण आवश्यक सामग्री के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, क्या उक्त स्टॉप डेम की पूर्व में जारी निविदा का निरस्तीकरण वर्ष 2025 की सी.एस.आर. दर पर निर्माण की लागत को बढ़ाकर किया जावेगा? यदि हां, तो पुन: संशोधित मूल्य व पुन: निविदा जारी करने की तिथि तथा निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नियत एजेंसी द्वारा अनुबंध न किये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। वर्षाकाल उपरान्त तकनीकी स्थल निरीक्षण पश्चात पुन: निविदा आमंत्रण की नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निविदा स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाना प्रतिवेदित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) निविदाकार द्वारा अनुबंध नहीं किए जाने के फलस्वरूप कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। जी हाँ, उक्त निविदा को निरस्त करते हुए ठेकेदार की अमानत राशि राजसात कर ली गई है। शेष प्रश्नांश लागू नहीं। (ग) जी हाँ। नवीन निविदा प्रचलित एस.ओ.आर. जुलाई 2024 के आधार पर आमंत्रित की जाना है। वर्षाकाल उपरान्त तकनीकी स्थल निरीक्षण पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर संशोधित मूल्य का आंकलन करते हुए निविदा स्वीकृत किया जाना प्रतिवेदित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रीछई डेम एवं टेम परियोजना का निर्माण
[जल संसाधन]
127. ( क्र. 1222 ) श्री विष्णु खत्री : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र की रिछई डेम एवं टेम परियोजना के निर्माण हेतु भोपाल जिले में वन विभाग की कुल कितनी हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) रीछई डेम एवं टेम परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि के बदले राजस्व भूमि का हस्तांतरण राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को करने के संबंध में राजस्व विभाग ने आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? स्पष्ट करें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) भोपाल जिले की कुल रीछई डेम से 14.01 एवं टेम मध्यम परियोजना 256.00 कुल 270.01 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। (ख) प्रकरण की अद्यतन स्थिति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
भू-बंदोबस्त की कार्यवाही
[राजस्व]
128. ( क्र. 1231 ) श्री केशव देसाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोहद विधानसभा अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का भू-बन्दोबस्त नहीं हुआ है, ग्रामवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इन ग्रामों का भू-बंदोबस्त अब तक क्यों नहीं कराया गया है? कारण बतायें। (ग) भू-बंदोबस्त विहीन ग्राम इटायंदा, सुनारीपुरा (सुहांस) आदि ग्रामों में भू-बंदोबस्त कब तक करा लिया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) गोहद विधानसभा अन्तर्गत तहसील गोहद में गोहद, खुर्द एवं इटायंदा का बंदोबस्त नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, शासन द्वारा बंदोबस्त की प्रक्रिया वर्ष 2000 में बंद कर दिये जाने के उपरांत शासन द्वारा भू-सर्वेक्षण प्रक्रिया नक्शाविहीन ग्रामों के लिए लागू की गई थी। ग्राम गोहद, खुर्द एवं इटायंदा नक्शाविहीन ग्राम न होने के कारण इनका भू-सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। (ग) ग्राम सुनारी का बंदोबस्त हो चुका है। शासन द्वारा भू-बंदोबस्त की प्रक्रिया वर्ष 2000 में बंद कर दिये जाने के उपरांत शासन द्वारा भू-सर्वेक्षण प्रक्रिया नक्शाविहीन ग्रामों के लिए लागू की गई थी। चूंकि इटायंदा आदि ग्राम नक्शाविहीन ग्राम न होने से भू-सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं है।
फर्जी पट्टा धारकों के विरूद्ध कार्यवाही
[राजस्व]
129. ( क्र. 1235 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1023 दिनांक 13.03.2025 के उत्तर अनुसार माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा सदन में आश्वस्त किया था कि यह प्रकरण अभी हमने पुलिस विभाग को दिया है वे विवेचना कर रहे है मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा है कि क्योंकि वैसे तो वे पंजीयन करते नहीं, कहीं न कहीं भगवति बाई और सुरेन्द्र सिंह का भी हाथ उसमें है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का मैं आश्वस्त करता हूँ। (ख) लगभग 04 माह बीत जाने के बाद भी फर्जी पट्टा बनवाने वालों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध क्यों नहीं किया गया कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या सदन में आश्वस्त करने के बाद प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी राजस्व एवं विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर स्मरण भी कराया गया तथा तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ को भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध आश्वासन के बाद भी मामला पंजीबद्ध करायें, मगर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) क्या उक्त प्रकरण में फर्जी पट्टा बनवाये जाने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी जिससे खरगापुर विधानसभा सहित टीकमगढ़ जिले में जमीनों के फर्जीवाड़े पर रोक लग सके तथा भू-माफिया भविष्य में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने से डरेंगे और गलत कार्यों से दूर रहेंगे?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्न क्रमांक 1023 के उत्तर दिनांक 25.02.2025 के अनुसार अवैधानिक प्रविष्टियां करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी क्रमांक 46/2025 दर्ज की गई हैं जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही हैं। एफआईआर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विवेचना अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के अनुसार।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
130. ( क्र. 1236 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से जारी आदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्देवगढ़ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा के भवनों को निर्माण कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्देवगढ़ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा के भवनों का निर्माण प्रारंभ क्यों नहीं किया जा रहा है? सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ग) उक्त भवनों के निर्माण कराये जाने हेतु स्थान का चयन अभी तक क्यों नहीं किया गया तथा क्षेत्रीय विधायक एवं आम जनता से सहमति भी नहीं ली गई कि दोनों भवनों का निर्माण कहाँ पर किया जाना है तथा जिला कलेक्टर से भूमि आंवटित कराये जाने की भी कार्यवाही नहीं की गई, क्यों? (घ) क्या आम जनता को स्वास्थ्य लाभ आसानी से प्राप्त हो सके, इसलिये अतिशीघ्र भवनों का निर्माण कराना आवश्यक है? कृपया निर्माण कार्यों के टेण्डर लगाये गये है या नहीं? जानकारी स्पष्ट करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु 15वें वित्त आयोग अतंर्गत स्वीकृत वित्तीय पोषण अनुसार स्वीकृतियाँ जारी की गई हैं। स्वीकृति आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत राशि की तृतीय किश्त प्राप्ति में विलम्ब होने से तथा निर्माण कार्य समय-सीमा मार्च 2026 में पूर्ण न होने के कारण प्रारंभ नहीं किये जा रहे है। (ग) निर्माण कार्य यथासंभव विद्यमान परिसर में ही किये जाने के निर्णय के कारण जिला कलेक्टर से भूमि की मांग नहीं की गई। (घ) जी हाँ, परंतु आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाऐं विद्यमान भवनों से अनवरत दी जा रही हैं। जी नहीं। उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिपेक्ष्य में जानकारी स्पष्ट है।
मद संख्या 872 एवं 873 में वसूली
[परिवहन]
131. ( क्र. 1247 ) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर संभाग में यात्री वाहन मद संख्या 872 एवं माल वाहन मद संख्या 873 में कितनी राशि दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में वसूली जाना शेष है? संभागवार दोनों मदों में पृथक-पृथक देवें। (ख) छह माह से अधिक लंबित राशि के प्रकरणों की संख्या भी जिलावार, संभागवार देवें। (ग) विभाग द्वारा राशि वसूली न होने पर संबंधितों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण दें तथा यह राशि कब तक वसूली जाएगी? समय-सीमा देवें। (घ) राशि वसूली में विलम्ब के लिए संबंधित संभागों के अधिकारियों पर एवं जिला अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) एनआईसी के ''वाहन-4 पोर्टल'' के अनुसार वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) बकाया राशि की वसूली हेतु संबंधित वाहन संचालक को परिवहन कार्यालय में उपलब्ध पते पर नोटिस प्रेषित किये जाते हैं तथा वाहन चैकिंग के दौरान ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनसे बकाया राशि वसूली की कार्यवाही की जाती है। राजस्व वसूली की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कीट प्रकोप फसल क्षति की तृतीय किश्त का भुगतान
[राजस्व]
132. ( क्र. 1248 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्र. 3116 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार कीट प्रकोप फसल क्षति की तृतीय किश्त का भुगतान चार वर्षों से अधिक समय के पश्चात् भी अब तक क्यों नहीं हुआ कारण बतावें? (ख) विगत चार वर्षों में राशि आवंटन के लिए अब तक हुए समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां देवें। यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतावें कि 21 लाख से अधिक किसानों के प्रति विभाग गंभीर क्यों नहीं है? (ग) तृतीय किश्त की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा समय-सीमा देवें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) इसके विलम्ब के उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तारांकित प्रश्न क्र.3116 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कीट प्रकोप से हुई फसल क्षति के सम्बन्ध में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के मापदण्ड अनुसार प्रभावित कृषकों को 66 प्रतिशत राहत राशि का वितरण किया गया है। (ख) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार प्रभावित कृषकों को राहत राशि का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
गौड़
सिंचाई
परियोजना एवं
अमोहरा
सिंचाई बांध
[जल संसाधन]
133. ( क्र. 1276 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत गौड़ सिंचाई परियोजना की स्वीकृति की गई थी? यदि हाँ, तो कब एवं स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में गौड़ सिंचाई परियोजना के निर्माण में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? जानकारी उपलब्ध करायें। क्या व्यय की गई राशि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले में गौड़ सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं किया गया है? कारण बतायें। वन एवं संजय दुबरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र कब तक मिल पायेगा? (घ) सीधी जिले में अमहोरा सिंचाई बाँध मड़वास का निर्माण कार्य अधूरा क्यों है? कारण दें। सिंचाई बाँध का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, दिनांक 20.09.2017 को राशि रु. 1097.67 करोड़। (ख) गौड़ वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में राशि रु. 243.95 करोड़ व्यय की जा चुकी है। व्यय की गई राशि का उपयोग सर्वेक्षण कार्य सामग्री एवं पाइप क्रय करने में किया गया है। जी हाँ, व्यय की गई राशि के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत आर्थिक अपराध शाखा भोपाल में परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। (ग) परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2021 तक कोरोना संक्रमण काल होने के कारण, कोरोना उपरान्त विस्तृत सर्वेक्षण में परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल पर उपयुक्त स्ट्राटा बांध की नींव के लिए उपलब्ध नहीं होना, डूब क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का हिस्सा आने से अन्तर्राज्यीय समस्या का उत्पन्न होता, एलीफेन्ट कारीडोर डूब से प्रभावित होना तथा अत्याधिक वन भूमि एवं संजय टाइगर रिजर्व की वन भूमि प्रभावित होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण उपरान्त बांध का स्थल परिवर्तन किया गया, जिसका पुनः सर्वेक्षण कार्य कर नये दो स्थलों पर बांध निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें वन भूमि 383.97 के स्थान पर 167.50 हेक्टेयर ही डूब में आती है। वर्तमान में 167.50 हे. में से 71.29 हे. भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग को दिनांक 02.06.2025 को सौंप दी गई है। शेष आराजियों की भूमि को मुक्त कराकर सौंपने की कार्यवाही के पश्चात् वन भूमि हस्तांतरण के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ की स्थिति निर्मित हो सकती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) अमोहराडोल बाँध सिंचाई योजना में प्रभावित संजय टाइगर रिजर्व के कोर जोन में वन्यप्राणी एवं वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता एवं भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 1277 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के विकासखण्ड मझौली एवं जिला सिंगरौली के विकासखण्ड देवसर में कितने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल संचालित है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित हायर सेकेण्ड्री एवं हाई स्कूल में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पदों पर शिक्षक पदस्थ हैं? कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों के शिक्षकों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल छुही, जमुआ नं.2, घरभरा, सिकरा, दरिया, जमुआ नं. 1 बड़काडोल एवं सिंगरौली जिले के हाईस्कूल दुधमनिया, साजापानी, गढ़ईगांव एवं धौहनी के लिये भवन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) सिंगरौली जिले के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल बंजारी एवं गढ़ईगांव का उन्नयन कर हायर सेकेण्ड्री स्कूल में किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''02'' अनुसार। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों पर अध्यापन की दृष्टि से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हैं। (ग) एवं (घ) बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विष्णु वाराह मंदिर का निर्माण
[संस्कृति]
135. ( क्र. 1283 ) श्री अजय विश्नोई : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या, शासन जबलपुर जिले के मझौली नगर में स्थित एक हजार साल प्राचीन विष्णु वाराह की भव्य मूर्ति के अनुकूल भव्य मंदिर बनायेगा? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ है तो कब तक? (ग) क्या, शासन मंदिर निर्माण की योजना में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा?
राज्य मंत्री, संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) उक्त स्थल राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित है। इसके मूल स्वरूप को बनाये रखने की एवं संरक्षण की जिम्मेदारी विभाग अंतर्गत पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय की है। पुरातत्व संचालनालय द्वारा नवीन एवं आधुनिक निर्माण नहीं कराया जाता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
136. ( क्र. 1284 ) श्री अजय विश्नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में तेज गति से बन रहे स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों में चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी और फर्नीचर उपलब्ध कराने की योजना की गति धीमी क्यों है? (ख) जबलपुर जिले के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में केन्द्रवार कितने-कितने पद स्वीकृत है? कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं? (ग) चिकित्सकों, नर्सों तथा कर्मचारियों के रिक्त पदों पर कब तक आपूर्ति कर दी जायेगी और आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जायेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) भवन निर्माण के उपरांत आवश्यकतानुसार भौतिक संसाधन तथा फर्नीचर व उपकरण की व्यवस्था यथाशीघ्र की जाती है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सामग्री प्रदान की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राचीन देव स्थान का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास
[पर्यटन]
137. ( क्र. 1304 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की विधानसभा देवरी अंतर्गत संभाग की सबसे ऊँची पहाड़ी गढ नाहरमउ अति प्राचीन देव स्थान है, जिसकी देख रेख शासन स्तर से की जा रही है। यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) क्या उक्त देव स्थान एवं अति प्राचीन सरोवर जिसमें वर्ष भर जल की उपलब्धता रहती है, के जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु जिला प्रशासन एवं राज्य शासन को भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया है। यदि हाँ, तो कब-कब जिसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण प्रदान करायें। (ग) क्या उक्त प्राचीन देव स्थान प्राकृतिक पर्यटन केन्द्र को शासन पर्यटन विभाग के द्वारा एवं धार्मिक धर्मस्व विभाग के माध्यम से कब तक विकास परियोजना बनाकर प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध करा देगी।
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। नाहरमऊ के देव स्थान व सरोवर के सौंदर्यीकरण हेतु माननीय विधायक का पत्र माह अक्टूबर 2024 में प्राप्त हुआ था, जिसके तारतम्य में कार्यपालन यंत्री सागर द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाकर डी.पी.आर. बनाई गई है। (ग) संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों के औचित्य के अनुसार निर्णय लिया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राजस्व भूमि की वापसी
[राजस्व]
138. ( क्र. 1305 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के केसली वि.खं. में वर्ष 1994-95 में जलाऊ लकड़ी के वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि द्वारा वन विभाग को कुल कितने हेक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध कराई गई थी? (ख) क्या ग्राम कुकवारा (रामखेरी) मौजा की जो भूमि राजस्व की वन विभाग द्वारा जिस योजना/उद्देश्य के लिये भूमि राजस्व विभाग से ली गई थी उस योजना/उद्देश्य की पूर्ति आज दिनांक तक नहीं होने से वन विभाग को दी गई आवंटित भूमि को जिला कलेक्टर कब तक उक्त आवंटन को निरस्त कर राजस्व को भूमि वापस उपलब्ध करा देगें? (ग) क्या राजस्व भूमि के अभाव में केसली में मा.न्यायालय के कार्यालय एवं आवास भवन कन्या छात्रावास भवन, आई.टी.आई. भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा हैं इस हेतु राजस्व विभाग की भूमि को जिला प्रशासन आवंटन निरस्त कर वन विभाग से भूमि/बदले में भूमि उपलब्ध करा देगा। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से जिले है जहां विगत वर्षों में वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी के वृक्षारोपण या अन्य रोपणी हेतु राजस्व से भूमि तो प्राप्त कर ली लेकिन आज दिनांक तक भूमि बंजर है। जिले के नाम एवं हेक्टेयर में ग्रामवार भूमि की सूची उपलब्ध करायें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सागर जिले के केसली वि.खं. में वर्ष 1994-95 में जलाऊ लकड़ी के वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को राजस्व अभिलेख अनुसार कोई राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। (ख) ग्राम कुकवारा (रामखेरी) मौजा की जो भूमि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को किसी योजना/उद्देश्य के लिए नहीं दी गई है इसलिए वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) जी नहीं। माननीय न्यायालय एवं आवास हेतु तहसीलदार, तहसील केसली द्वारा माननीय न्यायाधीश केसली के साथ मौके पर जाकर ग्राम जैतपुर स्थित खसरा नं. 37/2 रकबा 2.00 हे. भूमि चिन्हित की गई है। तहसील केसली में कन्या छात्रावास भवन हेतु ग्राम देवरीकलां खसरा नं 108 रकबा 4.00 हे. एवं ग्राम मरामाधव स्थित भूमि खसरा नंबर 122 रकबा 1.90 हे. प्रस्तावित है तथा केसली में आई.टी.आई. भवन हेतु मौजा मदनपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 86/1 रकबा 4.29 हे. भूमि आवंटित की गई है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है
निजी स्कूल द्वारा संचालित बसों द्वारा घटित दुर्घटनाओं की जानकारी
[परिवहन]
139. ( क्र. 1308 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत निजी स्कूल संचालकों द्वारा छात्र/छात्राओं के आवागमन के लिये कितनी-कितनी बसों का संचालन किया जा रहा है? स्कूलवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में स्कूलों द्वारा संचालित कितनी बसें कण्डम/जर्जर हो चुकी है? कितनी बसें बिना परमिट, फिटनेस तथा बीमा के संचालित की जा रही है? कितनी बसों को चलाने वाले स्टॉफ ड्रायवर/कंडक्टर/क्लीनर आदि का सत्यापन कराया गया एवं कितने बिना सत्यापन के स्कूल बसें चला रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक कितनी स्कूल बसों द्वारा दुर्घटना हुई? क्या दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बसों द्वारा कोई जान-माल की हानि हुई? यदि हाँ, तो कितनी स्कूल बसों द्वारा कहाँ-कहाँ तथा कब-कब दुर्घटनायें घटित हुई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या घटना के लिये दोषी स्कूल संचालकों/बस स्टॉफ-ड्रायवर/कंडक्टर/क्लीनर आदि पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई तथा क्या बस दुर्घटनाओं में घायल/मृत व्यक्तियों को शासन द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की गई? घटना दिनांक तथा शासन द्वारा की गई कार्यवाही की क्षेत्रवार/स्कूलवार/घटना दिनांक सहित जानकारी दें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत निजी स्कूल संचालकों द्वारा छात्र/छात्राओं के आवागमन के लिये 2598 बसों का संचालन किया जा रहा है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में स्कूल बस की स्क्रेप संख्या 138 है, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। भोपाल में बसों का फिटनेस ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत जारी किया जाता है तथा जिन वाहनों का फिटनेस वैध नहीं है उनका परमिट जारी नहीं होता है। समय-समय पर वाहन चेकिंग की कार्यवाही की जाती है जिसमें बिना परमिट, बिना फिटनेस तथा बिना बीमा के संचालित की जा रहीं स्कूल बसों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाती है। स्कूल बसों सहित समस्त परिवहन यान के लिये ड्रायविंग लायसेंस जारी करते समय आवेदक का पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाता है। (ग) प्रश्नावधि में कुल 14 बसों द्वारा दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाओं में 06 मृतक एवं 18 घायल हुये है, भोपाल में अयोध्यानगर, पिपलानी, मिसरोद, निशातपुरा श्यामला हिल्स, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया एवं टी.टी नगर थाना क्षेत्रों पर दुर्घटनाएं हुई है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। 14 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जिसमें 14 चालक एवं 03 वाहन स्वामी तथा 01 बस संचालक पर कार्यवाही की गई। बस दुर्घटना में घायल/मृत व्यक्तियों को कलेक्टर कार्यालय भोपाल द्वारा शासन की ओर से मुआवजा राशि प्रदान किये जाने की जानकारी निरंक है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
क्षतिग्रस्त शासकीय विद्यालयों में मरम्मत कार्य
[स्कूल शिक्षा]
140. ( क्र. 1309 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.219 दिनांक 03/08/2024 के माध्यम से भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों में मरम्मत कार्य के लिये विभागीय मंत्री एवं जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया? (ख) यदि हां, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में विभाग द्वारा भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्कूल भवनों में मरम्मत कार्य कराया गया? स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्कूल भवनों में फर्नीचर, पीने का पानी, शौचालय, विद्युत की व्यवस्था है तथा कितने स्कूल उक्त सुविधाओं से वंचित है तथा क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु पत्र क्रमांक 219 से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु पत्र क्र. 220 के माध्यम से अवगत कराया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार मरम्मत के कार्य स्वीकृत इसके अतिरिक्त शाला निधि एवं अन्य मदों से स्थानीय स्तर पर भवनों के रख-रखाव हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 16.04.2025 के माध्यम से निर्देश दिये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्कूलों में प्रश्नाधीन सुविधाएं उपलब्ध है, शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
राशि वसूली एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
141. ( क्र. 1327 ) श्री अभय मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्र. 2338 उत्तर दिनांक 18.07.24 में रीवा संभाग में संचालित अस्पतालों में आयुष्मान कार्डों के माध्यम से उपचार बावत् अधिकृत किया गया है फर्जी तरीके से बिल वाउचर तैयार कर राशि गबन करने पर अर्थदण्ड वसूली की जानकारी 08 अस्पतालों/नर्सिंग होमों की दी गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संबद्ध 69 अस्पतालों को शासन द्वारा आज दिनांक तक में आयुष्मान कार्ड के नाम से उपचार हेतु कुल कितनी राशियां दी गई का विवरण अस्पतालवार/प्राईवेट नर्सिंग होमवार देवें इनकी अनियमितता की जांच कराकर कार्यवाही बावत् क्या निर्देश देंगे? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में रीवा संभाग सहित रीवा जिले में शिशु मृत्यु दर पिछले 05 वर्षों में क्या थी जिलेवार जानकारी देते हुये बतावें कि इस बावत् शासन द्वारा कितनी राशि वर्षवार जिलों को प्राप्त हुई एवं किन मदों में कितनी राशि व्यय की गई का विवरण जिलेवार वर्षवार पिछले 05 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक का देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उल्लेखित आधारों पर अर्थदण्ड की राशि वसूली के साथ अपराध पंजीबद्ध करने एवं रीवा जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होने की जांच एवं कार्यवाही बावत क्या निर्देश देंगे, बतावें? नहीं तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, जिन 08 अस्पतालों/नर्सिंग होमों का उल्लेख किया गया है, उन चिकित्सालयों में फर्जी तरीके से बिल वाउचर तैयार कर राशि गबन करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि अन्य जैसे:-Denial of service, out of Pocket Expenditure (OOPE) के आधार पर SoP अनुसार कार्यवाही की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। योजना से संबद्ध किसी भी चिकित्सालय के विरूद्ध पाई गई अनियमितताओं के आधार पर SoP के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत सरकार द्वारा जारी SRS द्वारा जिला एवं संभागवार शिशु मृत्यु दर की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। (घ) योजना से संबद्ध किसी भी चिकित्सालय के विरूद्ध पाई गई अनियमितताओं के आधार पर SoP के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी SRS द्वारा जिला एवं संभागवार शिशु मृत्यु दर की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
142. ( क्र. 1328 ) श्री अभय मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, तो रीवा संभाग के समस्त जिलों में वर्ष 2022 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कितनी नियुक्तियां किन-किन पदों पर कितने वेतनमान पर की गई का विवरण जिलेवार देवें एवं कितने पद रिक्त हैं? पदवार रिक्त पदों की जानकारी जिलों की देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नियुक्त कर्मचारियों के वेतन बावत् कंपनियों को सरकार द्वारा कितनी राशि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन भुगतान बावत् दी जाती है? प्राप्त राशि से कंपनी द्वारा कितना वेतन दिया जा रहा है? पदवार विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रीवा जिले के विभिन्न अस्पतालों में कितने कर्मचारी आउटसोर्स पर भर्ती किए गए, उनके वेतन भुगतान कब-कब किये गये हैं? वेतन वितरण पत्रक/भुगतान पत्रक की प्रति देते हुये बतावें समय पर वेतन भुगतान नहीं किया गया तो क्यों इसके लिये कौन उत्तरदायी है? इन पर क्या कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति बावत् कार्ययोजना बतावें एवं प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार नियुक्त कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान करने व कंपनी के द्वारा कम वेतन दिए जाने पर कार्यवाही के निर्देश किन-किन पर देंगे बतावें? नहीं तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ख) आउटसोर्स पर नियोजित कर्मचारियों के लिए संख्या, श्रेणी अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर वैधानिक देयताएं जैसे:-13 प्रतिशत ई.पी.एफ 3.25 प्रतिशत ई.एस.सी., इत्यादि तथा अनुबंधित प्रबंधकीय शुल्क के आधार पर चयनित फर्म को भुगतान करने हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को बजट आवंटित किया जाता है। बजट प्राप्ति उपरांत संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा निर्धारित आउटसोर्स पर नियोजित कर्मचारियों के लिए संख्या, श्रेणी अनुसार कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर वैधानिक देयताएं जैसे:-13 प्रतिशत ई.पी.एफ., 3.25 प्रतिशत ई.एस.सी., इत्यादि तथा अनुबंधित प्रबंधकीय शुल्क के आधार पर चयनित फर्म को भुगतान किया जाता है। जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु निर्धारित मानकों तथा साफ-सफाई, सुरक्षा इत्यादि जैसे:- कार्यों को निर्धारित मानकों हेतु स्वीकृत संख्या के आउटसोर्स कर्मियों की संख्या के अनुसार कर्मचारियों का नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है, आवश्यकतानुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों का नियोजन किया जाता है। शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण
[राजस्व]
143. ( क्र. 1359 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछोर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शासकीय प्रयोजन की भूमियां कहां-कहां है? ग्रामवार/निकायवार शासकीय भूमियों का विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित शमशान घाट, गौचर व अन्य शासकीय प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमियों पर कहां-कहां अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण है? ग्रामवार/निकायवार जानकारी दें व बतावें कि अब तक अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्यों? (ग) क्या विभाग एक वृहद अभियान चलाकर शासकीय भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेगा ताकि जनहित के निर्माण कार्यों व अन्य शासकीय योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्िचत हो सके? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा पिछोर की तहसील पिछोर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का कुल 104 ग्रामों में शासकीय भूमि का रकबा 7837.93 हे. व नगरीय क्षेत्र का रकबा 146.88हे. है एवं तहसील खनियाधाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का कुल 141 ग्रामों में शासकीय भूमि का रकबा 12192.49 हे. व नगरीय क्षेत्र का रकबा 207.255 हे. है। अत: विधानसभा पिछोर अंतर्गत तहसील पिछोर के कुल 104 ग्राम एवं खनियाधाना के कुल 141 ग्रामों में शासकीय भूमि का कुल रकबा 20030.42 हे. व नगरीय क्षेत्र का कुल रकबा 354.135 हे. है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित शासकीय प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमियों पर किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर की जाती है।
ओलावृष्टि का मुआवजा/फसल बीमा का भुगतान
[राजस्व]
144. ( क्र. 1363 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023 में सिलवानी तहसील के ग्राम बम्हौरी और समीपी ग्रामों में ओलावृष्टि से कृषकों की फसलों को हुए नुकसान का आंकलन किये जाने के बाद उन्हें फसल बीमा अथवा मुआवजा मद से क्या-क्या राहत प्रश्न दिनांक तक दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित क्षेत्र के पीड़ित किसानों को अब तक किसी प्रकार की मुआवजा/राहत राशि अथवा फसल बीमा की राशि न दिये जाने के क्या कारण रहे है? विवरण दें। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को राहत राशि/फसल बीमा की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? स्पष्ट समय-सीमा बतावें? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2023 में सिलवानी तहसील के ग्राम बम्हौरी और समीपी ग्रामों के अंतर्गत 08 ग्रामों में ओलावृष्टि से नुकसान पाया गया था जिनका आंकलन कर 2,75,48,417.00 रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि होने पर अंतिम उपज के आंकडों के आधार पर सिलवानी तहसील में खरीफ 2023 के लिये राशि रूपये 2,94,85,284/- का भुगतान किया गया है। रबी 2023-24 का दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है। (ख) उल्लेखित क्षेत्र के पीड़ित किसानों को राशि 2,75,48,417.00 रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण राज्यांश एवं केन्द्रांश प्रीमियम राशि के भुगतान उपरांत दावों का भुगतान किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश के विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये जाना
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 1366 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न क्र. 1303 दिनांक 18.12.2024 में विभाग द्वारा विधानसभा को दी जानकारी में आलोच्य अवधि वर्ष 2022-23 में कुल 8208 अशासकीय विद्यालयों में 12002 फ्लेक्स बोर्ड लगाया जाना बताया गया था। शासन द्वारा जब प्रत्येक विद्यालय में एक फ्लेक्स बोर्ड लगाया जाना था, ऐसी स्थिति में 8208 संस्थानों में 12002 बोर्ड कैसे लगाये गये? यह अतिरिक्त फ्लेक्स बोर्ड मण्डल/शासन के किस आदेश के पालन में लगाये गये? उक्त आदेश सहित विभागीय नोटशीट की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये। (ख) अतिरिक्त रूप से अशासकीय विद्यालयों में लगाये फ्लेक्स बोर्ड पर कितनी धनराशि व्यय हुई? क्या यह व्यय शासन निर्देशों व बजट प्रावधानों के अनुरूप था? पूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए जिन विद्यालयों में अतिरिक्त फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये, उनकी सूची उपलब्ध करायी जाये तथा संस्थानों में किस एजेन्सी/फर्म द्वारा बोर्ड लगाने का कार्य किया की जानकारी सहित, कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ग) वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में प्रदेश के सम्बद्ध रहे अशासकीय विद्यालयों की सत्यापित वर्षवार सूची उपलब्ध करायी जाये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मण्डल कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 में समस्त अशासकीय विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये जाने संबंधी निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के परिपालन में संबंद्ध समस्त अशासकीय विद्यालयों में फ्लेक्स बोर्ड लगाये गये। कार्यपालिका समिति द्वारा विद्यालयवार लगाये जाने वाले फ्लेक्स बोर्ड की संख्या संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं था। शेष प्रश्नांश ''विधानसभा सचिवालय की नियमावली के नियम-38 (7)'' के परिप्रेक्ष्य में विभागीय नोटशीट की प्रति संलग्न नहीं की गई है। (ख) समस्त संबद्धता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में लगाये फ्लेक्स बोर्ड पर कुल राशि रुपये 12,74,61,240/- व्यय हुई। यह व्यय बजट प्रावधानों के अनुरूप था, उक्त कार्य जनसंपर्क विभाग द्वारा मेसर्स फोर्स इंण्डिया लिमिटेड, भोपाल के माध्यम से कराया गया था। जिलों से प्राप्त प्रमाणीकरण संलग्न है। (ग) वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में प्रदेश के संबद्ध रहे अशासकीय विद्यालयों की सत्यापित वर्ष वार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
दंत चिकित्सा महाविद्यालय की संबद्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
146. ( क्र. 1367 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बुरहानपुर में स्थित गुरु गोविन्द सिंह निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सत्र 2020-21 की मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबद्धता नहीं थी? संबद्धता नहीं होने के क्या कारण थे बताएं? (ख) यदि हाँ, तो क्या किसी भी महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र संचालन हेतु विश्वविद्यालय से संबद्धता होना अनिवार्य है? (ग) यदि हाँ, तो क्या बुरहानपुर में स्थित गुरु गोविन्द सिंह निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सत्र 2020-21 की मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्धता न होने पर भी सत्र 2020-21 हेतु मेडिकल यूनिवर्सिटी Medicos में प्रवेशित छात्रों का नामांकन कर परीक्षा कराई गई है? (घ) यदि हाँ, तो क्या विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश में बिना संबद्धता के नामांकन एवं परीक्षा कराना नियम विरुद्ध है? (ड.) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी है उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? पूर्ण जानकारी दी जाये।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को बेघर किया जाना
[राजस्व]
147. ( क्र. 1373 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर की तहसील पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम गोंदा स्थित भूमि प्राणकुमारी एवं कंवर मंधाता सिंह, तत्कालीन इलाकेदार निवासी खेरहा ग्राम गोदा के अनुसूचित जाति एवं जनजातिय समाज के लोगों को लगभग तीन पुश्तों से रहने, खेती-बाड़ी, बाग-बगीचा व जीने खाने के लिये दिये थे एवं वर्तमान में उस भूमि को प्राणकुमारी एवं मंधाता सिंह के वारिसों द्वारा सांठगांठ कर किसी अन्य को विक्रय कर दिया गया है? जिसके कारण कई वर्षों से निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग जो उस भूमि से अपने जीवन का गुजरबसर कर रहे थे? वह बेघर हो गये है तथा प्रधान मंत्री आवास के 60-70 हितग्राहियों के घर उस भूमि पर बनने के कारण प्रशासन द्वारा उन मकानों को तोड़ने के लिये उनको परेशान किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस संबंध में पीड़ित ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़, कलेक्टर अनूपपुर, आयुक्त शहडोल संभाग आवेदन पत्र देकर के उक्त कार्यवाही को रोकने की मांग की गई थी? शिकायत की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में क्या विभाग पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेगा जिससे कि सैकड़ों अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग बेघर होने से बचें एवं अपना जीवन यापन कर सकें और जांच होने तक यथास्थिति बनाये रखने संबंधी निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हां। तहसील पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम गोंदा स्थित भूमि प्राणकुमारी एवं कंवरमंधाता सिंह, तत्कालीन इलाकेदार निवासी खेरहा के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुछ व्यक्तियों को कृषि काश्तकारी एवं जीवन यापन निर्वाह के लिए शपथ पत्र पंजीकृत एवं अप्रमाणित हुक्मनामा से दिया गया है। वर्तमान में उस भूमि को प्राणकुमारी एवं कंवर मंधाता सिंह के विधिक वैध वारिसानों के माध्यम से अन्य व्यक्ति को वर्ष 2024 एवं 2025 में विक्रय किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के 60-70 हितग्राहियों के मकान होने व मकान तोड़ने के लिये प्रशासन की तरफ से कोई दबाव एवं परेशान नहीं किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। शिकायत की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में निजी भूमि के क्रय-विक्रय का मामला है। किसी भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग को बेघर नहीं किया गया है। स्वत्व विषयक मामला होने से राजस्व अधिकारियों के स्तर से इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।
नर्सिंग घोटाले की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
148. ( क्र. 1415 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में हुये नर्सिंग घोटाले में प्रश्न तिथि तक क्या-क्या जांच, किस-किस को जांच एजेन्सी बनाकर किस-किस नाम पदनाम को जांच अधिकारी नियुक्त कर प्रश्नतिथि तक की गई? प्रकरणवार दोषी आरोपियों के नाम, दोषी/आरोपी बनाये जाने के कारण बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित नर्सिंग घोटाले में जांच एजेन्सियों के द्वारा प्रश्नतिथि तक कितने प्रतिशत जांच पूर्ण कर उसकी स्टेटस रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी है? कुल कितने प्रकरणों में प्रश्नतिथि तक जांच कर आरोप पाये गये हैं? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) राज्य शासन के किस-किस नाम के अधिकारी/कर्मचारी फर्जी स्थल सत्यापन (कालेजों के एवं अन्य सुविधाओं हेतु) करने के किस-किस स्थान हेतु (कॉलेजों के नाम है) दोषी पाये गये? प्रकरणवार सूची दें। (घ) राज्य शासन ने किस-किस नाम/पदनाम के विरुद्ध प्रश्नतिथि तक क्या-क्या दंडनीय कार्यवाही की है? जारी सभी आदेशों की जो प्रश्नतिथि तक जारी हुये हैं, एक-एक प्रति दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्काउट और गाइड को स्कूल शिक्षा में अनिवार्य किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
149. ( क्र. 1420 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्काउट और गाइड में भाग लेने से छात्रों में कौन-कौन से सकारात्मक गुण विकसित होते हैं और यह उनके भविष्य के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? (ख) क्या स्काउट और गाइड की गतिविधियाँ छात्रों में समाज सेवा की भावना और जिम्मेदारी का विकास करती हैं? अगर हाँ, तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्काउट और गाइड में भाग लेने से छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है और यह उनके समग्र व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार सहायक हो सकता है? (ग) क्या प्रदेश स्कूली शिक्षा में स्काउट और गाइड में भाग लेना अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक है? (घ) क्या स्काउट और गाइड को अनिवार्य करने से स्कूलों में अनुशासन, नेतृत्व और टीमवर्क के लिए एक नया वातावरण बनेगा? इसके क्या दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इसे स्कूली शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो उचित कारण दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्काउट और गाइड में भाग लेने वाले छात्रों में अनुशासन, साहस, नेतृत्व क्षमता एवं समाज सेवा आदि सकारात्मक गुण विकसित होते है इससे भविष्य के सुनागरिकता एवं टीम वर्क की भावना विकसित होती है। (ख) जी हाँ। स्काउट एवं गाइड में भाग लेने से छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है जिससे इनमें सामाजिक कार्यों में भागीदारी, समाज सेवा एवं राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। (ग) वैकल्पिक है। (घ) स्काउट एवं गाइड विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक अंग है। अतः विद्यार्थी अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं यथा खेलकूद, एन.सी.सी., राष्ट्रीय सेवा योजना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आदि में से विकल्प का चुनाव स्वयं करते है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मोर पहाड़िया महोत्सव
[संस्कृति]
150. ( क्र. 1435 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संस्कृति विभाग के माध्यम से कब-कब किस-किस महापुरूषों की याद में उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम, कहां-कहां मनाया जाता है? सम्पूर्ण जानकारी देते हुये यह भी बताएं कि इन महापुरूषों का जन्म कहां-कहां एवं कब-कब हुआ था? (ख) टीकमगढ़ जिले की मोर पहाड़िया में महाराज छत्रसाल जन्मोत्सव या (मोर पहाड़िया) मनाए जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा में कौन-कौन प्रश्न क्र. के माध्यम से प्रश्न कब-कब किये गए हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) के माध्यम से विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़िया में महाराज छत्रसाल जन्मोत्सव या मोर पहाड़िया महोत्सव मनाए जाने हेतु एवं विभाग के वार्षिक कलेण्डर जोड़ने हेतु शासन आदेश कब तक जारी करेगा । निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।
राज्य मंत्री, संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा महापुरूषों की जयन्ती पर कला-पंचांग अनुसार आयोजित कार्यक्रमों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' अनुसार। (ख) मान. प्रश्नकर्ता द्वारा सत्र फरवरी-मार्च, 2022 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 979, सत्र दिसम्बर 2022 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 1113 तथा सत्र फरवरी-मार्च 2025 में तारांकित प्रश्न क्रमांक 2932 प्राप्त हुए थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' अनुसार। (घ) विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर मऊसहानियॉ, छतरपुर में दो दिवसीय ''विरासत महोत्सव'' का आयोजन किया जाता है। प्रश्नांश (क) अनुसार शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
शालाओं में
मरम्मत कार्य
की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 29 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड परासिया के अन्तर्गत बहुत सी ऐसी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी शाला है, जिन शालाओं में छात्र/छात्राओं की सुविधा हेतु शाला भवन का मरम्मत कार्य कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्या विभाग द्वारा ऐसी सभी शासकीय शालाओं का सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार प्राक्कलन तैयार कराकर मरम्मत कार्य की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उल्लेखित शासकीय शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) विकासखण्ड परासिया के अन्तर्गत वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्डरी शालाओं में कितनी-कितनी राशि की मरम्मत कार्य की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई है? स्वीकृत किए गये कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण अंतर्गत राशि रू.50 लाख जिले को उपलब्ध कराई गई है। आवश्यकता अनुसार जिले की मांग के आधार पर अतिरिक्त राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। वित्त विभाग से जारी निर्देश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार मरम्मत कार्य कराया जाता है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समय जिले के द्वारा चिन्हांकन उपरांत प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के कार्य प्रस्तावित किये जाते है। प्राथमिकता एवं आवश्यकता के आधार पर बजट उपलब्धतानुसार कार्य स्वीकृत किये जाते है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में मरम्मत कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नही। शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
2. ( क्र. 43 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में ऐसे कितने मंदिर है जिनका संचालन धर्मस्व विभाग द्वारा किया जाता है सूची उपलब्ध करावे। (ख) जिले में ऐसे कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक हुई है? (ग) यदि हुई है तो श्री जगन्नाथ मंदिर महूपुरा (डॉसी) मुरादपुरा रोड, शाजापुर की प्राक्कलन राशि रू. 21 लाख एवं श्रीराम जानकी मंदिर ग्राम रिछोदा जिला शाजापुर प्राक्कलन राशि रू.35 लाख के प्रस्ताव उक्त मंदिरों जीर्णोद्धार हेतु प्रस्तुत किए गए है? क्या प्रशासनिक स्वीकृति हुई है या नहीं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार उक्त मंदिरों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) शाजापुर जिला अंतर्गत 998 शासन संधारित मंदिर है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। श्री जगन्नाथ मंदिर, महूपुरा डॉसीपुरा मुरादपुरा रोड शाजापुर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु विभागीय आदेश दिनांक 14/02/2025 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (घ) आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत एवं कार्य की औचित्यता तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर राशि स्वीकृति प्रदान की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिल्लर बांध/लखुंदर बांध योजना की नहर लाईनिंग
[जल संसाधन]
3. ( क्र. 44 ) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग अंतर्गत चिल्लर बांध/लखुंदर बांध योजना की नहर लाईनिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हाँ तो क्या स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं, हाँ तो कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहर लाईनिंग का कार्य किया जाता है तो शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाली नहर को अंडर ग्राउण्ड करने का प्रस्ताव है अथवा नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार हाँ है तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न नहीं। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार चिल्लर बाँध एवं लखुन्दर बाँध की नहर लाईनिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। चिल्लर बाँध की शहरी क्षेत्र से निकलने वाली नहरों को अण्डर ग्राउंड किया जाना प्रस्तावित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
टीकमगढ़ जिले में नवीन भू-सर्वेक्षण किया जाना
[राजस्व]
4. ( क्र. 66 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ने अपने पत्र क्रं. 11/भू.प्र.2024/351330/984 ग्वालियर दिनांक 18.11.24 लेख कर कलेक्टर जिला बालाघाट को नवीन सर्वेक्षण किये जाने के संबंध में आदेशित किया? (ख) क्या टीकमगढ़ जिले में प्रश्नांश (क) के पत्र में वर्णित निर्देशानुसार नवीन भू-सर्वेक्षण हेतु प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रं./एम.एल.ए./टी.के.जी./I-587/2024 दिनांक 02.12.2024 प्रमुख सचिव राजस्व को लेख किया था? (ग) क्या म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 एवं भू-सर्वेक्षण नियम 2020 में दिये गये नियमों के अनुसार नवीन भू-सर्वेक्षण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा भेजने पर किया जा सकता है? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित पत्र पर शासन द्वारा कार्यवाही कर कलेक्टर टीकमगढ़ से कब तक प्रस्ताव मंगवाकर नवीन भू-सर्वेक्षण कराया जावेगा? अनेको ग्रामों, नगरों के तरमीम बटांकन सही न होने से आपस में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए सर्वेक्षण अनिवार्य है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रं.11/भू.प्र.2024/351330/984 ग्वालियर दिनांक 18.11.2024 के पालन में जिला बालाघाट अन्तर्गत कुल 152 ग्रामों के प्रस्ताव प्रारूप 12 में तैयार कर, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु अनुसूची आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/267/अ.भू.अ./रा.नि./ नवी.सर्वे./ 2025 दिनांक 24/02/2025 के द्वारा प्रेषित किया गया है। 152 ग्रामों का उपायुक्त जबलपुर द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (ग) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 64 तथा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 में प्रावधान अनुसार प्रारूप 12 में अनुसूची, आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन कर नवीन भू-सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा सकेगा। (घ) विभागीय पत्र दिनांक 02.06.2025 एवं e-office दिनांक 01.07.2025 द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ को कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया है।
पांजराकलां में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
5. ( क्र. 105 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.शा. का आदेश क्रं./पी.एच.एफ.डब्ल्यू.-83/2022/मेडी-3/1/88418 भोपाल दिनांक 09.01.2023 से शासन द्वारा नर्मदापुरम जनपद पंचायत के ग्राम निमसाड़िया में 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। (ख) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नर्मदापुरम द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एनएचएम/2024/835 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि निमसाड़िया में भूमि न होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र पांजराकलॉ में बनाये जाने हेतु स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी उप स्वास्थ्य निमसाडिया की जगह पांजराकलॉ में स्वीकृति दिये जाने हेतु मिशन संचालक को उनके ई-मेल पर पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। (घ) क्या शासन द्वारा पांजराकलॉ में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु स्वीकृति दी जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। ग्राम पांजराकलॉ में पूर्व से उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जिसका भवन पूर्व से निर्मित है।
शालाओं में एन.सी.सी. प्रारंभ किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 106 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में एन.सी.सी. प्रारंभ किये जाने के संबंध में कोई निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो कब? क्या इनका पालन किया जा रहा है? (ख) नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों में कब से, किन कारणों से एन.सी.सी. संचालित नहीं है? प्रत्येक की जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। महानिदेशालय एन.सी.सी. नई दिल्ली द्वारा जारी एन.सी.सी. एक्ट-1948 में विद्यालयों में एन.सी.सी. प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित है। विद्यालय में एन.सी.सी. प्रारंभ करने हेतु सर्वप्रथम विद्यालय के नजदीकी एन.सी.सी. यूनिट में संबंधित विद्यालय को आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होता है। संबंधित यूनिट के कमान अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर विद्यालय में एन.सी.सी. गतिविधियों के संचालन हेतु समस्त सुविधा उपलब्ध होने पर आवेदन पत्र एन.सी.सी. ग्रुप मुख्यालय के माध्यम से एन.सी.सी. संचालनालय को प्रेषित किया जाता है। एन.सी.सी. संचालनालय में संधारित प्रतीक्षा सूची में आवेदन पत्र/प्रस्ताव पंजी किया जाता है एवं कैडेट संख्या उपलब्ध होने पर ही एन.सी.सी. प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही की जाती है।
सिंचाई व्यवस्था के लिये योजनाएं
[जल संसाधन]
7. ( क्र. 137 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा अंतर्गत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से वर्ष 2020 के पश्चात कौन-कौन सी लघु, मध्यम एवं वृहद सिंचाई योजनाएं बनाई गई हैं? योजनाओं की नामवार स्थानवार, लागतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण क्षेत्र की अधिकतर सिंचाई परियोजनाओं को रोक दिया गया है जिसमें रैपुरा एवं शाहनगर तहसील की कई सिंचाई योजनाएं शामिल है, जबकि इन तहसील के कई ग्रामों को केन बेतवा लिंक परियोजना से कोई लाभ नहीं होना है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इन योजनाओं में पवई के पास पतने परियोजना (हडा बांध) भी शामिल है, यदि हाँ, तो इस योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है तिथिवार जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) पवई विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने बैराजों का निर्माण कराया गया इनकी निर्माण एजेंसी कौन सी थी एवं इनकी गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन किन अधिकारियों के द्वारा कराया गया संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ङ) क्या तुल्ला बैराज की निर्माण में ठेकेदार द्वारा काफी लापरवाही बरती गई है एवं घटिया निर्माण कार्य कराया गया है यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। पतने सिंचाई परियोजना के सर्वे हेतु एजेंसी निर्धारित हो चुकी है। सर्वेक्षण कार्य की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल भवनों की मरम्मत व शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य कराया जाना
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 167 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र पांढुर्णा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों की विभागीय परिसम्पत्तियों के संधारण अंतर्गत मरम्मत कार्य एवं स्मार्ट क्लास के लिए सामग्री हेतु वर्ष 2024 से आज दिनांक तक राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो किस स्कूल भवन के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुई व उक्त कार्य को संपादित/मरम्मत कार्य करने की प्रक्रिया विभाग/शासन द्वारा निर्धारित की गई थी? क्या उक्त कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किये गए हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या उक्त कार्य के सम्पादन/सामग्री क्रय में की गई अनियमितता के संबंध में स्थानीय प्रतिनिधियों व संगठनों द्वारा कोई पत्र शासन/विभाग/जिला प्रशासन को प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त कार्य की सूक्ष्म जांच जिले के तकनीकी व कोषालय अधिकारी के मार्गदर्शन में कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य शासकीय कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति में गए शिक्षकों के चलते पात्र/योग्य शिक्षकों की कमी के कारण छात्रगण अच्छी/बेहतर शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो उन शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य में प्रतिनियुक्ति में गए शिक्षकों को कब तक अपने मूल कार्य करने के लिए इससे मुक्त किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पांढुर्णा विधान सभा अन्तर्गत वर्ष 2024 से आज दिनांक तक 05 शासकीय प्राथमिक शालाओं में मरम्मत कार्यों की स्वीकृति विभागीय परिसंपत्तियों अंतर्गत रूपये 10.60 लाख की स्वीकृति दी गई है। राशि जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाला प्रबंधन के द्वारा कार्य कराया जाना है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पांढुर्णा विधान सभा में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में स्मार्ट क्लास हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई है। प्रश्नाधीन जिले में प्रश्नाधीन समयावधि में शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत अनुरक्षण कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'एक' अनुसार है एवं स्मार्ट क्लास सामग्री संबंधित स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। (ख) जी नहीं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। उत्तरांश के पूर्वांश के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता।
आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
9. ( क्र. 182 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/4/3/4/0001/2023/सत्रह/मेडि-2 भोपाल दिनांक 06/09/2023 द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन हेतु प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश दिनांक के पश्चात कब-कब कितनी-कितनी राशि की वृद्धि की गई? विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेश के परिप्रेक्ष्य में रीवा जिला अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि एवं सुविधाओं में कब और कितनी वृद्धि की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) यह कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के अनुक्रम में जिला रीवा में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय वृद्धि का लाभ कब तक मिल सकेगा? उक्त आदेश को इतनी लंबी अवधि तक लंबित रखने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया समय-सीमा बताते हुए पृथक-पृथक जानकारी देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेश के परिप्रेक्ष्य में रीवा जिला अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रथम भाग में दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न योजनाओं की जानकारी
[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]
10. ( क्र. 217 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मत्स्य विभाग अशोकनगर द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई है। योजनावार, हितग्राही के नामवार, स्थानवार, भुगतान दिनांकवार जानकारी देवें। (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत कितने वाहन (दो पहिया, चार पहिया, व्यवसायिक) स्वीकृत कर सब्सिडी के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है। हितग्राही का नाम, वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक, विक्रेता एजेंसी द्वारा प्रदाय देयकों की छायाप्रति उपलब्ध करावे। साथ ही किस दिनांक को राशि का भुगतान किया गया है की जानकारी देवें। (ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सेहरिया/आदिवासियों को जिला अशोकनगर में मत्स्य विभाग द्वारा कितनी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है तथा कितनी राशि व्यय की गई है। योजना का नाम सहित हितग्राही का नाम व पता एवं किस खाते में राशि भुगतान की गई है खाता क्रमांक व आई.एफ.एस.सी. कोड की जानकारी देवे। साथ ही किस दिनांक को राशि का भुगतान किया गया है जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) मत्स्य विभाग अशोकनगर द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 -25 एवं 2025-26 में राशि रूपये 290.48 लाख व्यय की गई शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
जेम पोर्टल एवं ई-टैण्डर के माध्यम से सामग्री का क्रय
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र.
218 ) श्री
जगन्नाथ
सिंह रघुवंशी
: क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) शिक्षा
विभाग में जेम
पोर्टल एवं
ई-टेंडर से सामग्री
क्रय करने के
क्या
प्रावधान है।
नियम देवें।
जिला शिक्षा
अधिकारी
अशोकनगर एवं
जिला शिक्षा
केन्द्र
कार्यालय
अशोकनगर में
दिनांक 01 अप्रैल 2024 से
प्रश्न
दिनांक तक
क्रय की गई
सामग्री का
विवरण नामवार
एवं मदवार
देवें। (ख) प्रश्नांश
(क) में जिला
अशोकनगर में
दिनांक 01 अप्रैल 2024 से
प्रश्न
दिनांक तक जेम
पोर्टल एवं
ई-टेंडर से
लगाई गई
निविदाओं की
छायाप्रति
देवें। जारी
की गई इन
निविदाओं में
शासन द्वारा
जारी
निर्देशों का
पालन किया गया
है अथवा नहीं।
जेम पोर्टल पर
निविदाएं
किस-किस
अधिकारी की
लोगिन आई.डी.
से जारी की गई
है, नाम,
पदनाम व पदस्थापना
स्थल
बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में
क्रय की गई
सामग्री का स्टॉक-रजिस्टर
की छायाप्रति
उपलब्ध
करावे साथ ही
सामग्री का
भौतिक सत्यापन
हेतु गठित की
गई समितियों
के आदेशों की
छायाप्रति
एवं उनके द्वारा
प्रस्तुत
रिपोर्ट की
छायाप्रति
उपलब्ध
करावे।
सामग्री सप्लाई
करने वाली
एजेंसियों के
नाम बतावे और
उनको भुगतान
की गई राशि
एवं उनके
द्वारा जेम
पोर्टल पर दी
गई विड की
जानकारी
देवे। (घ) प्रश्नांश
(क) में
दिनांक 01 अप्रैल 2024 से
क्रय की गई
सामग्री के भुगतान
के व्यय-व्हाउचर
की छायाप्रति
उपलब्ध
करावें। क्रय
की गई सामग्री
वर्तमान में
भौतिक रूप से
उपलब्ध हैं
अथवा नहीं है, यदि
नहीं है तो
इसके लिए कौन
जिम्मेवार
है तथा
संबंधितों पर
क्या
कार्यवाही की
जावेगी।
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
उदय प्रताप
सिंह ) : (क)
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-1
पर है।
जिला शिक्षा
अधिकारी
कार्यालय
अशोकनगर द्वारा
क्रय की गई
सामग्री की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-2
पर है।
जिला शिक्षा
केन्द्र
अशोकनगर
द्वारा उल्लेखित
अवधि में
ई-टेण्डर पर
प्रश्न
पत्रों के
मुद्रण हेतु
ई-निविदा जारी
कर कार्यादेश
जारी किया जो
सेवाओं की
श्रेणी में
आता है। अत:
जानकारी
निरंक है। (ख) उतरांश
(क) के
प्रकाश में
कार्यालय
जिला शिक्षा
अधिकारी
अशोकनगर की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-3
पर है। जी
हाँ।
कार्यालय
जिला शिक्षा
अधिकारी द्वारा
जेम पोर्टल पर
निविदा श्री
ओमप्रकाश
शर्मा गणक कार्यालय
जिला शिक्षा
अधिकारी
अशोकनगर के
लॉगइन आई.डी.
से जारी की गई
है। (ग)
उतरांश (क) के
प्रकाश में
जिला शिक्षा
अधिकारी
अशोकनगर की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-4
पर है एवं
सामग्री सप्लाई
करने वाली
एजेन्सियों
और भुगतान की
राशि संबंधी जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-5
पर
है। (घ) उतरांश
(क) के
प्रकाश में
कार्यालय
जिला शिक्षा
अधिकारी
अशोकनगर की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-6
पर है। जी
हाँ। शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
बांधों की नहरों का पक्का निर्माण
[जल संसाधन]
12. ( क्र. 231 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत ऐसे कितने बांध है जिनका पानी सिंचाई हेतु पक्की नहरों के द्वारा दिया जाता है उन बांधों के नाम बतायें। (ख) देवास जिले के अंतर्गत जिन-जिन बांधों की नहरे पक्की बनाई गई है तो क्या उनका कार्य पूर्ण हो गया है उन बांधों के नाम बतावें। (ग) देवास जिले के अंतर्गत विभिन्न एजेन्सियों द्वारा निर्मित नहरों की गुणवत्ता पर कृषकों द्वारा शिकायत की जाकर असंतोष व्यक्त करने पर नहरों की गुणवत्ता का अंकेक्षण कराया जा रहा है क्यों? (घ) उक्त नहरों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर जो कार्य किया गया है तो कार्य करवाये जाने वाली एजेन्सियों के खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) देवास जिले के अंतर्गत 2 मध्यम बांध (दतुनी बांध एवं चंद्रकेशर बांध) एवं 10 लघु तालाब (पारस तालाब कूप तालाब, सतवास तालाब, भीकूपुरा, पानकुँआ नं.-1, महीगॉव तालाब, बोरी तालाब, डनराखंडा तालाब, बोरानी तालाब एवं टाकलीखेडा तालाब) है जिनका पानी सिंचाई हेतु पक्की नहरों के द्वारा दिया जाता है। जिसमें से केवल चंद्रकेशर लाईनिंग (99.50% कार्य पूर्ण) को छोड़कर शेष सभी बाँधों की नहरों का पक्कीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। (ग) एवं (घ) नहरों की सी.सी. लाईनिंग का कार्य गुणवत्तापूर्ण संपादित किया गया है। गुण नियंत्रण इकाई द्वारा निर्माण कार्य के समय परीक्षण एवं अंकेक्षण किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फर्जी अंकसूची की जांच
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 280 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 शैक्षणिक सत्र 2002 में शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अधारताल (जबलपुर) के कितने नियमित छात्रों ने गणित विज्ञान संकाय में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। कितने छात्रों को सप्लीमेंट्री मिली है। विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत रहा हैं? उत्तीर्ण छात्रों की छात्राप्रति दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में श्री विजय पाण्डेय पिता गया प्रसाद पाण्डेय जन्म तिथि 01/10/1982 निवासी 2299 दुर्गा नगर रामपुर (जबलपुर) ने हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2002 में गणित, विज्ञान संकाय में नियमित छात्र के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। यदि हाँ, तो इन्होंने शासकीय उच्च. माध्य. विद्यालय अधारताल (जबलपुर) में कब किस कक्षा में प्रवेश लिया है एवं इन्होंने कक्षा 11वीं की परीक्षा कब उत्तीर्ण की हैं? बतलावें। कक्षा 11वीं एवं हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2002 की सत्यापित अंक सूची की छायाप्रति दें। (ग) क्या प्रश्नांकित छात्र ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2002 दिसम्बर की फर्जी अंक सूची क्र.027956 रोल नं. 120113578 पं. नामांकन क्र. 12001-1201 कुल प्राप्तांक 301/500 प्रथम श्रेणी गणित विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण के आधार पर दिनांक 09/01/2008 को शासकीय सेवा में नियुक्ति पाई हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इसकी सीट (एस.आई.टी.) से जांच कराकर एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्यवाही करेगा? उक्त अंक सूची की छायाप्रति दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल, जबलपुर के 07 नियमित छात्र/छात्राओं द्वारा गणित, विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की गई एवं 05 छात्र/छात्राओं को सप्लीमेंट्री (पूरक) की पात्रता आई तथा विद्यालय का हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2002 का वार्षिक परिणाम 74.67 प्रतिशत रहा है। विद्यालय के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल, जबलपुर के हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2002 उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं अंकसूचियों की छायाप्रतियों में श्री विजय पाण्डेय पिता श्री गया प्रसाद पाण्डेय नाम से कोई छात्र नहीं होने से शेष जानकारी दी जाना संभव नहीं है। संबंधित द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल, जबलपुर में कक्षा-11वीं की परीक्षा प्रवेश की जानकारी संस्था प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल, जबलपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर से प्राप्त होगी। हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2002 की सत्यापित अंकसूची की छायाप्रति प्रदान करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2002 दिसम्बर की अंकसूची सरल क्रमांक 027956 रोल नंबर 120113578 पंजीयन नामांकन क्रमांक 12001-1201 हायर सेकेण्डरी परीक्षा की उक्त अंकसूची मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी नहीं की गई है। उक्त प्रश्न का अन्य भाग माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित नहीं है। उक्त आधार पर अंकसूची की छायाप्रति देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रभार पर कार्यरत उपयंत्री के पद पर पदस्थ किया जाना
[जल संसाधन]
14. ( क्र. 281 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के आदेशानुसार जल संसाधन विभाग में यह नियम है कि विभाग में उपयंत्रियों की स्वीकृत संख्या का पांच प्रतिशत निचले पदों पर कार्यरत डिप्लोमा/डिग्रीधारी मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार, अनुरेखक/अमीन तथा समयपाल से सीमित परीक्षा द्वारा भरा जाए? (ख) यदि हाँ, तो क्या कारण है कि प्रमुख अभियंता जल संसाधन भोपाल के पृ.क्र. 3322401/91/2017/864 भोपाल दिनांक 01/04/2018 के तहत उपरोक्त डिप्लोमा/डिग्रीधारी निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदोन्नति दिये जाने के स्थान पर उपयंत्री (सिविल) पद का प्रभार सौंपा गया? (ग) क्या सरकार उपरोक्त उपयंत्री (सिविल) के प्रभार पर कार्यरत कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदस्थ करने के लिए आदेश जारी करेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 11484/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20-03-2017 के अनुपालन में तत्समय मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति नियम, 2002 प्रभावशील न होने के कारण कार्य हित में पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षक विहीन विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 298 ) श्री मुरली भँवरा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं? यदि हाँ, तो की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की जाए। (ख) क्या माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र बागली अंतर्गत स्थानांतरण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या शून्य हो गई है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो कृपया यह अवगत कराया जाए कि देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहाँ नियमित शिक्षकों की संख्या शून्य है? (ग) क्या विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है? यदि हाँ, तो कृपया बागली विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दें। (घ) क्या शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा अथवा अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नियमित करने का विचार है? यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कब तक संपन्न होगी? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन अकादमिक मॉनिटरिंग का प्रावधान है तथा 3540 विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब तथा 2537 स्मार्ट क्लासेस संचालित है। (ख) जी नहीं। 21 विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की संख्या शून्य है। (ग) रिक्त पदों पर पठन-पाठन हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था का प्रावधान है। प्रश्नाधीन शालाओं में उपस्थित अतिथि शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं अतः शेषांश का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
नदियों पर डेम बनाकर जल संग्रहण
[जल संसाधन]
16. ( क्र. 299 ) श्री मुरली भँवरा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा नदियों के संरक्षण एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं? क्या इन योजनाओं में नदियों के आसपास किए गए अतिक्रमणों को हटाने, उनमें जमी हुई गाद की सफाई, नदियों के गहरीकरण तथा उनमें मिलने वाले गंदे जल को रोकने हेतु उपाय सम्मिलित किए गए हैं? यदि हाँ, तो किन-किन नदियों के संबंध में ऐसी योजनाएं तैयार की गई हैं? कृपया विवरण सहित अवगत कराएं। (ख) क्या कालीसिंध, खारी एवं नर्मदा नदियों में मिलने वाले प्रदूषित जल (गंदे पानी) को रोकने हेतु पूर्व में कोई योजना तैयार की गई थी? यदि हाँ, तो कृपया उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या कालीसिंध एवं खारी नदियों के उद्गम स्थलों पर डेमों की श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण के उपाय किए जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है या स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। यदि नहीं, तो उसके कारण बताएँ। (घ) राज्य शासन द्वारा नदियों के संरक्षण एवं जल संग्रहण हेतु जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उनमें से अब तक कितनी योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा कितनी योजनाएं शेष हैं? कृपया योजनावार प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएं।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पटवारियों की जानकारी
[राजस्व]
17. ( क्र. 364 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधान सभा क्षेत्र की तहसील करैरा एवं तहसील नरवर में कौन-कौन आर.आई./पटवारी गृह तहसील में पदस्थ वर्षों में रहकर कार्यरत है? समस्त जानकारी दें। (ख) क्या यह तहसील में पदस्थ आर.आई. पटवारियों को रहने का नियम है? अगर नियम है तो फिर क्यों पदस्थ हैं? (ग) क्या कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1140/स्था.एक.पटवारी/360389/2024 ग्वालियर दिनांक 28.10.2024 कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर दिनांक 26.05.2025 के पालन में तथा प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.840 दिनांक 01.06.2025 कलेक्टर शिवपुरी ने पालन नहीं किया? (घ) क्या उक्त आदेश का पालन कर गृह तहसील में पदस्थ आर.आई./पटवारियों को हटाया जावेगा? समय-सीमा बताएं।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (ग) जी हाँ। म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2024/एक/9 भोपाल दिनांक 29.04.2025 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 की कण्डिका 13 अनुसार शिवपुरी जिले में अधिकतम 99 सीमा होने से 99 पटवारियों को स्थानांतरित किया गया है। अधिकतम सीमा के बाहर शेष पटवारियों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है। (घ) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पटवारी द्वारा जमीन खरीदी
[राजस्व]
18. ( क्र. 365 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गृह तहसील करैरा में पटवारी हल्का नं. 145 खेरा घाट के द्वारा पदस्थी दौरान अपने परिवार में मां के नाम कितनी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है? कहां-कहां सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) उत्तर यदि हाँ, तो इनके सेवाकाल के पूर्व इन पर कितनी जमीने थी? सम्पूर्ण विवरण दें। उक्त जमीनों की रजिस्ट्री मां के नाम से किन-किन से क्रय की है। रजिस्ट्री सहित जानकारी दें। (ग) उक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अंतर्गत जमीने, खरीददारी के लिये क्रेता के पास आय के क्या स्त्रोत थे? बताएं तथा पदस्थ पटवारी श्री पवन साहू की मां श्रीमति मीरा साहू पत्नी भगवानदास साहू व परिवार के अन्य सदस्य के नाम सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) यदि उक्त खरीदी गयी जमीने जो भ्रष्टाचार कर सेवाकाल के बाद क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बताएं।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील करैरा पटवारी हल्का क्रमांक 125 खैराघट अंतर्गत कुल 10 विक्रय पत्रों द्वारा भूमि क्रय की गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 10 भूमि में से 03 भूमि पदस्थापना से पूर्व की थी एवं 07 भूमि पदस्थापना के उपरांत की है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री पवन साहू पटवारी द्वारा अपनी मां की आय के संबंध में जमीन खरीददारी हेतु स्वयं के मकान का किराया आय के स्त्रोत के रूप में आता है। उनके पिताजी से स्त्रीधन के रूप में प्राप्त धन राशि से भूखण्ड एवं भूमि खरीदी थी। कुछ भूखण्ड क्रय करवाये थे एवं कृषि भूमि से भी पटवारी के मां को आय प्राप्त होती है। कुछ भूखण्ड रिश्तेदारों से आधार लेकर धनराशि से भी क्रय किये गये है। पूर्व में धारित संपत्ति को विक्रय कर भी भूखण्ड/भूमि क्रय की गई है। (घ) जी नहीं, प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
नये भवन की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 367 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बण्डा के पुराने भवन का निर्माण कब किया गया था? (ख) विद्यालय के मुख्य भवन की वर्तमान भौतिक स्थिति के संबंध में लोक निर्माण भवन विभाग का प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। (ग) विद्यालय में विगत 3 शिक्षा सत्रों में अध्ययनरत छात्राओं की दर्ज संख्या कितनी है? (घ) क्या दर्ज संख्या मान से कक्षायें संचालित करने के लिये पर्याप्त स्थान है? (ड.) क्या पुराना भवन जर्जर एवं डिस्मेन्टल करने योग्य है? (च) क्या लम्बे अंतराल से भवन की भौतिक स्थिति से अवगत करवाते हुये नये व आधुनिक भवन के निर्माण हेतु पत्राचार किया जा रहा है? (छ) अगर हाँ तो इस हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ज) क्या विभाग छात्राओं की सुरक्षा व अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर नये भवन की स्वीकृति प्रदान करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संबंधित विद्यालय का निर्माण 1947 के पूर्व किया गया था। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (घ) विद्यालय में औसत उपस्थिति के दृष्टिगत पर्याप्त स्थान है। (ड.) जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, बण्डा के पत्र क्रमांक 244 सहा./लि./बण्डा दिनांक 10.07.2025 अनुसार एक कक्ष जर्जर है। (च) एवं (छ) जी नहीं। परीक्षण उपरांत वर्ष 2011 में 02 अतिरिक्त कक्ष एवं वर्ष 2012 में 07 अतिरिक्त कक्ष प्रदाय किये गये। (ज) विद्यार्थी नामांकन के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपलब्ध बजट व सक्षम स्वीकृति से अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाता है।
राजस्व पट्टे की जानकारी
[राजस्व]
20. ( क्र. 429 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2000 से वर्ष 2003 के बीच मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों को खेती करने के लिए जमीन के पट्टे दिये थे? यदि हाँ, तो? (ख) जिला मुरैना की विधानसभा अम्बाह के उन पट्टेदारों के नाम पते सहित सूची उपलब्ध करायें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हां, वर्ष 2000 से 2003 के बीच मध्यप्रदेश शासन द्वारा भूमिहीन परिवार को खेती करने के लिये जमीन के पट्टे दिये थे। (ख) वर्ष 2000 से 2003 के बीच जिला मुरैना की विधानसभा अम्बाह के अन्तर्गत तहसील अम्बाह एवं पोरसा के ग्रामों में आवंटित पट्टेदारों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कृषि भूमि तक पहुंच मार्ग
[राजस्व]
21. ( क्र. 437 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितनी कृषि भूमियाँ ऐसी हैं जहाँ खेती के संसाधन जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर आदि हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है? कुल संख्या एवं कुल एरिया बताएं। (ख) क्या विभाग ऐसा कोई सर्वे करा कर पहुंच मार्ग विहीन कृषि भूमियों की जानकारी जुटाएगा? क्या उक्त पहुंच मार्ग विहीन कृषि भूमियों हेतु पहुंच मार्ग की व्यवस्था शासन द्वारा कराई जाएगी? (ग) क्या विभाग ऐसी योजना पर विचार करेगा जिससे प्रत्येक कृषि भूमि के हस्तांतरण, बँटवारे और क्रय-विक्रय के दौरान खेत तक पहुँच मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके? (घ) क्या किसानों को उनके खेतों तक पहुँच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई जाएगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कृषि भूमियों पर खेती के संसाधन जैसे ट्रेक्टर, हार्वेस्टर आदि हेतु शासकीय मार्ग, मौसमी रास्ते एवं परम्परागत रास्तों के माध्यम से पहुँच मार्ग उपलब्ध रहते है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 131 में मागीधिकार के सबंध में प्रावधान निहित है। (ख) विषयांतर्गत पृथक से कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) इस संबंध में कोई योजना इस कार्यालय स्तर पर पृथक से विचाराधीन नहीं है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार।
अनुकंपा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 455 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदेश क्रमांक 298/शिक्षाकर्मी/ग्रामीण विकास विभाग वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 1-1-1998 के तहत शिक्षाकर्मी वर्ग 03 संकुल शा.उ.मा. पि.-बम्हौरी विकासखण्ड बक्स्वाहा जिला छतरपुर में श्री परसादी लाल वसोर की नियुक्ति की गई थी तथा 12/08/2001 को नियमित किया गया था? जिसकी प्रविष्ठी संबंधीजन की सेवापुस्तिका में है? (ख) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-1-4-07/वीस-1 भोपाल दिनांक 12.06.07 को सहायक अध्यापक वेतनमान 3000-100-5000 में संविलियन किया जाकर नियमानुसार वेतन निर्धारण किया गया? (ग) क्या दिनांक 16.08.2012 को श्री परसादी लाल वसोर की मृत्यु हो गई थी? जिसकी अनुकम्पा नियुक्ति उसके पुत्र श्री कंजीलाल को प्रश्न दिनांक तक नहीं दी गई? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार कर्मचारी को नियमित तथा विभाग में सहायक अध्यापक का वेतनमान एवं संविलियन किया गया तथा उसकी सेवा 12 वर्ष करने के बाद उसके परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई? जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, शिक्षाकर्मी के पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त शिक्षाकर्मी के वेतनमान में नियमित किया गया था। (ख) जी हाँ। म.प्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप दिनांक 28.06.2007 द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन कार्यालय जनपद पंचायत बक्स्वाहा जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 1951 बक्स्वाहा दिनांक 16.11.2007 के द्वारा स्व. श्री परसादी लाल बसोर का शिक्षाकर्मी वर्ग-3 से सहायक अध्यापक पद संविलियन दिनांक 01 अप्रैल 2007 से किया गया जाकर नियमानुसार वेतन निर्धारण किया गया। (ग) जी हाँ। निर्धारित योग्यता न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर 1.00 लाख रूपये (एक लाख रूपये) भुगतान कर प्रकरण का निराकरण किया गया। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 456 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैशियर एवं लेखापाल के प्रशिक्षण के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2864/142/2001 ई-4 भोपाल दिनांक 28.01.2001 एवं प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला सागर के पत्र क्र. 2002/1256 सागर दिनांक 21.01.2002 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत लेखापालों ने विभाग द्वारा शुल्क राशि रू. 2000/- जमा करवाकर लेखा प्रशिक्षण शाला सागर में प्रशिक्षित कराने के लिये मुक्त किया? (ख) सागर संभाग के कितने लेखापालों को कैशियर एवं लेखापाल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा गया एवं कितनों की सेवापुस्तिका में दक्षितों का प्रमाण पत्र अंकित किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार विभाग द्वारा राशि रू.2000/- जमा की शुल्क जमा करवाकर प्रशिक्षण लिया गया और वित्त विभाग के आदेश थे उसके बाद भी प्रशिक्षित मान्य किस आदेश से नहीं किया जा रहा है? (घ) क्या कोई आवेदन विभाग को प्राप्त हुये, यदि हाँ, तो वरिष्ठता सूची जारी की गई? उसमें रिमार्क के कॉलम में प्रशिक्षित अंकित क्यों नहीं किया गया, कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध विभाग कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक/2464/1602/2001/ई/चार, दिनांक 28.01.2001 के स्थान पर दिनांक 28.11.2001 के द्वारा केशियर एवं लेखापाल को लेखा कार्य हेतु 02 सप्ताह का अल्पकालीन प्रशिक्षण शाला के माध्यम से दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके आलोक में छतरपुर जिले के श्री रामस्वरूप पाठक शा.उ.मा.वि.महाराजपुर जिला छतरपुर को कैशियर एवं लेखापाल के अल्पकालीन प्रशिक्षण हेतु मुक्त किया गया था। (ख) सागर संभाग अंतर्गत श्री रामस्वरूप पाठक शा.उ.मा.वि.महाराजपुर जिला छतरपुर को अल्पकालीन प्रशिक्षण हेतु लेखा प्रशिक्षण शाला सागर में भेजा गया तथा संबंधीजन की सेवापुस्तिका में अल्पकालीन प्रशिक्षण की प्रविष्टि अंकित की गई है। (ग) जी हाँ। म.प्र.शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2001 के अनुसार प्रशिक्षण अल्पकालीन होने के कारण मान्य नहीं किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 487 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत शासन से अनुदान प्राप्त कौन-कौन सी शाला में संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। वर्तमान में इन शालाओं को अनुदान राशि प्राप्त हो रही है या नहीं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) संस्था में फण्ड जमा होने के बाद भी उक्त राशि का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है एवं जमा राशि पर ब्याज भी नहीं मिल पा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) संस्थाओं में अनुदान की कितनी-कितनी राशि कब से किन-किन संस्थाओं के खातों में जमा है? (घ) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 2078 दिनांक 20/05/2025 के द्वारा शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर से चाही गई थी? उक्त जानकारी कब प्रदाय की गई अगर नहीं तो क्यों? जानकारी समय-सीमा में प्रदाय न किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, राशि प्राप्त हो रही है। (ख) जी नहीं, चूंकि संस्थाओं को वेतन अनुदान प्रदान किया जाता है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अनुदानित संस्थाओं को उनके संस्था का संचालन करने हेतु शासन से कोई अनुदान की राशि (कर्मचारियों के वेतन भत्तों के अतिरिक्त) नहीं दी जा रही है। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 6553 दिनांक 05.07.2025 द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाना
[राजस्व]
25. ( क्र. 592 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मूल निवासी प्रमाण-पत्र क्रमांक आरएस/442/0101/696/2013 दिनांक 01.03.2013 के सम्बन्ध में तहसीलदार सारंगपुर जिला-राजगढ़ में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र एवं अभ्यावेदन दिनांक 28.04.2025 को प्रस्तुत कर स्कूल शिक्षा विभाग का राजपत्र क्र. एफ-1-59/2018/20-1 दिनांक 28.07.2018 में बिन्दु क्र. 9 के 2 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नाबालिग आयु में शादी होने पर शासन की किसी योजना का लाभ से वंचित करने का प्रावधान राजस्व विभाग में होने पर अभी तक मूल निवासी प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया है? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.सी-3/1/3/2011 भोपाल दिनांक 20.12.2011 के मूल निवासी प्रमाण-पत्र बनाने में किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा लोक सेवा केन्द्र में कोई भी आवेदन-पत्र तथा शपथ-पत्र भी अपर्याप्त है तथा शादी के समस्त अभिलेख भी उत्तर प्रदेश के हैं तथा पूर्व से ही मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज उ.प्र. के बने होने के पश्चात् भी म.प्र. से असत्य साक्ष्यों के आधार पर मूल निवासी प्रमाण-पत्र बनवाने की दोषी होने पर प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा? (ग) लोक सेवा केन्द्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करने का प्रावधान होने पश्चात भी शिकायत के 8 माह तक मूल निवासी प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, राजस्व म.प्र. द्वारा कार्यवाही करते हुए मूल निवासी प्रमाण-पत्र समय-सीमा में निरस्त करने के आदेश प्रदान किए जाएंगे?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक 0075/बी-121/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 अनुसार प्राप्त शिकायत की पुष्टि नहीं होने एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र विधि अनुसार पाए जाने से निरस्त नहीं किए जाने के आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार पारित किया गया। (ख) मूल निवासी प्रमाण पत्र की अर्हताएं पूर्ण किए जाने के पश्चात ही मूल निवासी प्रमाण पत्र पूर्व में जारी किया गया है, जो विधि अनुसार पाए जाने के कारण तहसीलदार सारंगपुर के प्रकरण क्रमांक 0075/बी-121/2024-25 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2025 से पुष्टि की गई है। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय नजूल भूमि की जानकारी
[राजस्व]
26. ( क्र. 616 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के अंतर्गत कटनी शहर में विगत वर्षों में नजूल निहित भूमि किसी विशेष प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई थी? यदि हाँ, तो कितनी भूमि, किस रकवे से, किन-किन को, किस प्रयोजन हेतु, कब-कब एवं कितने समय के लिये दी गई है? (ख) प्रश्नाधीन दी गई भूमि यदि प्रयोजन से हटकर अन्य कार्य के लिये उपयोग की जाती है तो नियमानुसार क्या अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है? नाम पते सहित ब्यौंरा एवं नियम की प्रति दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि संबंधितों के द्वारा बगैर अनुमति प्राप्त किये प्रयोजन से हटकर कार्य किया जा रहा है तो दी गई भूमि शासन द्वारा पुनः शासनाधीन की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक तथा प्रयोजन से हटकर उपयोग कर रहे दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों? (घ) क्या कटनी शहर के अंदर चूना-भट्टा उद्योग के लिए शासकीय नजूल की भूमि दी गई थी और क्या चूना-भट्टा समाप्त होने पश्चात् उपरोक्त भूमि को वापिस लिया गया या नहीं? क्या ऐसे भट्टा व्यावसायियों से भी भूमि वापिस नहीं ली गई जिनके पास 500 एकड़ से भी ज्यादा निजी भूमि स्वयं की है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) हाँ। कटनी जिले के अंतर्गत कटनी शहर में विगत वर्षों में नजूल निहित भूमि विभिन्न प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय भूमि विशेष प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई जिसका प्रयोजन से हट कर अन्य कार्य के लिये उपयोग में लाये जाने हेतु नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान है किन्तु किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि में प्रयोजन से हट कर कार्य किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की गई। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि संबंधितों के द्वारा बगैर अनुमति प्राप्त किये प्रयोजन से हट कर कार्य किया जा रहा है, तो दी गई भूमि शासन द्वारा पुनः शासनाधीन किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) कटनी शहर के अंदर चूना-भट्टा उद्योग के लिए शासकीय नजूल की भूमि दी गई थी। वर्तमान में चूना-भट्टा समाप्त होने के पश्चात भूमि वापस नहीं लिया गया है। ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया जिसमें 500 एकड़ से भी ज्यादा निजी भूमि स्वयं भट्टा व्यवसायी के पास होने पर भी दी गई भूमि वापस नहीं ली गई।
शासकीय स्कूलों की भांति मूलभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 617 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा के बजट सत्र की बैठक दिनांक 24.03.2025 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न क्र. 1918 के प्रश्नांश (ड.) के उत्तर में यह बतलाया गया था कि पं. रामरतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौडिया विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी के छात्र-छात्राओं को शासकीय स्कूलों की भांति मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेगा। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हां, तो इस संबंध में कब किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई बतलावे एवं यह भी बतलावे कि उल्लेखित शाला को अन्य शासकीय स्कूलों की भांति मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध करायी जावेगी। (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां कि कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल भवनविहीन अथवा जर्जर शाला भवन वाली है, बतलावे सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित भवनविहीन एवं जर्जर शाला भवन में संचालित शालाओं में नवीन शाला भवन एवं पुरानी शाला भवन की मरम्मत का कार्य किस प्रकार से कब तक किया जावेगा जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलित है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बहोरीबंद विकासखंड अंतर्गत कोई भी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनविहीन नहीं है। जर्जर भवनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट '1' अनुसार है। जर्जर भवनों के कक्षों में शालायें संचालित नहीं है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवनविहीन शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। जर्जर कक्षों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट '2' अनुसार है। (घ) जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों के अनुपयोगी घोषित होने के पश्चात बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उत्तरांश (ग) के प्रकाश में भवनविहीन शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विभागीय परिसम्पत्तियों के संधारण अंतर्गत उपलब्ध बजट से सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। जिसका उपयोग जिले में वित्त विभाग से जारी निर्देश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार मरम्मत कार्य कराया जाता है।
स्वीकृत एवं साध्यता हेतु सिंचाई योजनाओं की जानकारी
[जल संसाधन]
28. ( क्र. 671 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड में किन-किन सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई तथा किन-किन सिंचाई परियोजनाओं/ योजनाओं की साध्यता विभाग में लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृति योजना/परियोजनाओं के कार्य विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ नहीं किये/निविदा जारी नहीं की गई तथा कार्य निविदा जारी होने के उपरांत यदि प्रारंभ नहीं किया गया है तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं की साध्यता के लिए विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? योजनाओं के नाम सहित कार्यवाही की जानकारी देवें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) स्वीकृति प्राप्त सिंचाई योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" एवं साध्यता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" में परियोजनाओं से अप्रारंभ होने के कारणों से उल्लेखित किसी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। (ग) विभागीय वेबसाइट पर दर्ज योजनाओं का निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों एवं अन्य तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षणोंपरांत योजनाओं को उपयुक्त पाये जाने पर साध्यता स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में कोई साध्यता प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मेडीकल कॉलेज, सागर में सफाई की अव्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
29. ( क्र. 674 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज, सागर में कितने बिस्तरीय चिकित्सा भवन स्वीकृत हैं तथा उक्त भवन की सफाई व्यवस्था के लिए विभाग द्वारा क्या नीति बनाई गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित चिकित्सा भवनों की सफाई हेतु कितने कर्मचारियों का अमला प्रश्न दिनांक तक कार्यरत है? उक्त कर्मचारी किन-किन चिकित्सा विभाग में कार्य कर रहे है तथा किन-किन पारी/दिवस में कार्य कर रहे है? (ग) क्या चिकित्सा भवन में स्थित विभिन्न विभागों के मरीजों के लिए बनाये गए शौचालयों की सफाई हेतु विभाग द्वारा क्या योजना है? जानकारी देवें तथा व्यवस्था की निगरानी के लिए कोई दल गठित है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) विभाग में स्थित सर्जरी विभाग, अस्थि विभाग, मेडीसिन विभाग, प्रसूति/स्त्री रोग विभाग में मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण शौचालय में गंदगी व्याप्त हो जाती है। इसके लिए विभाग द्वारा क्या कोई योजना बनाई जाएगी जिससे सफाई व्यवस्था ठीक/मरीजों के उपयोग एवं गंदगी से निजात मिल सकेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 750 बिस्तरीय चिकित्सा भवन स्वीकृत है। उक्त भवन की सफाई व्यवस्था हेतु भारत सरकार के उपक्रम हाईटस द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर्मियों द्वारा की जा रही है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित चिकित्सा भवनों की सफाई हेतु 140 कर्मचारी प्रश्न दिनांक तक कार्यरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग) चिकित्सा भवन में स्थित विभिन्न विभागों में मरीजों के लिए बनाए गये शौचालयों की सफाई व्यवस्था हेतु ड्यूटी रोस्टर अनुसार सफाई कर्मचारी कार्यरत है। सफाई व्यवस्था की निगरानी सुपरवाईजर, संबंधित नोडल अधिकारी, वार्ड इंचार्ज, मैट्रन एवं अस्पताल प्रबंधक द्वारा की जाती है। व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष दल गठित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (घ) जी नहीं। विभाग में मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 106 से बढ़कर 140 कर दी गई। उत्तरांश (ग) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन
[जल संसाधन]
30. ( क्र. 704 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा सफाई हेतु कितनी-कितनी धनराशि कौन-कौन सी फर्मों/सोसायटियों/कंपनियों को भुगतान की गई है? कृपया अलग-अलग जानकारी वर्षवार देते हुए शासन के नियम एवं निर्देश उपलब्ध करायें। क्या जल संसाधन विभाग द्वारा दतिया जिले के ग्राम चिरौल, रिछरा, झडिया, कुम्हेडी, आदि ग्रामों को राजघाट परियोजना से सिंचाई हेतु लाभान्वित करने के लिए योजना तैयार की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा डी.पी.आर. प्राक्कलन तैयार किया गया था तथा विज्ञप्ति जारी कर कार्य एजेंसी के रूप में फर्म ठेकेदार नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य का ठेका कब-कब दिया गया कृपया संपूर्ण जानकारी देते हुए बतायें? उक्त योजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किये जाने के बावजूद कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है तथा जनहित में कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा? यदि हाँ, तो कारण सहित बताये? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा दतिया जिले के असिंचित उदगुंवा सर्किल को सिंचित करने के संबंध में लोअर और परियोजना के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 162 (क. 4113) दिनांक 18 जुलाई 2024 प्रश्न के बिंदु क्रमांक (ग) के अनुसार सिंध परियोजना अंतर्गत दी गई जानकारी के अनुसार उक्त ग्रामों में सिल्टिंग होने नहर में टूट-फूट होने तथा मरम्मत और चौड़ी होने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कृपया कार्यवार किये गये कार्यों की जानकारी प्रदान करे। माननीय मंत्री को पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों की सिंचाई हेतु स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक कार्यवाही की गई है? कृपया जानकारी उपलब्ध कराते हुए अवगत कराये कि कार्य कब से प्रारंभ किया जायेगा? (ग) क्या जल संसाधन विभाग दतिया जिले में किसानों की खरीफ फसल (धान) उत्पादक बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कृषकों की मांग अनुसार अतिशीघ्र पानी दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों के हितों में संचालित कार्ययोजना
[राजस्व]
31. ( क्र. 705 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा नामांकन, सीमांकन, बंटवारा एवं डायवर्जन किये जाने के संबंध में क्या-क्या नियम निर्देश जारी किये गये है या लागू किये गये हैं तथा राजस्व पत्रकों में प्रविष्टि करने के संबंध में क्या प्रावधान और मापदंड है? क्या उक्त संबंध में म.प्र. शासन द्वारा समयावधि निर्धारित की गई है यदि हाँ, तो कृपया जानकारी एवं नियमों की प्रतियां उपलब्ध कराएं? (ख) सीमांकन कराने के लिए शासन द्वारा वर्तमान में कितना शुल्क निर्धारित किया गया है तथा नामांतरण बंटवारा एवं सीमांकन की नकलें तथा खसरा खतौनी अक्स की एवं राजस्व रिकार्ड तैयार करने एवं नकलें प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा कितनी-कितनी फीस का निर्धारण कब किया गया है? उक्त संबंध में सरकार द्वारा किसी कंपनी/फर्म/संस्था को ठेका/अधिकृत किया गया है अथवा शासन स्तर पर उक्त कार्य किया जा रहा है? कृपया संपूर्ण जानकारी देते हुए निजी कंपनियों के नाम, पद, पता की जानकारी प्रदान करते हुए उक्त फर्मों को कब से राजस्व संबंधी कार्य दिया गया है तथा उनको कितनी राशि का ठेका दिया गया है तथा किसानों से कितना शुल्क प्राप्त किया जा रहा है? कृपया अलग-अलग विवरण प्रदान करें। (ग) शासन द्वारा कौन-कौन सी पद्धतियों से अक्स/नक्शा तैयार कर सीमांकन किया जाता है? कृपया संपूर्ण विवरण प्रदान करें। (घ) क्या राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाति एवं आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है, यदि हाँ, तो उसके क्या नियम व निर्देश है? कृपया प्रति उपलब्ध कराते हुए विद्यार्थियों की अनावश्यक परेशानी को देखते हुए शाला स्तर पर पूर्व की भांति जाति एवं आय प्रमाण पत्र बनाये जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतायें और यदि हाँ, तो क्या विद्यार्थियों को यह सुविधा इसी सत्र से प्रदान की जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 (यथा संशोधित) 2018 दिनांक 27/07/2018 अधिनियम की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण व धारा 129 के तहत सीमांकन व धारा 178 के तहत बंटवारा एवं धारा 59, 59-ए, 59- बी के तहत डायवर्जन किये जाने के प्रावधान है जिसके अंतर्गत म.प्र. शासन ने नामांकन, सीमांकन, बंटवारा एवं डायवर्सन किये जाने के संबंध में जारी किये गये नियम निर्देश इस प्रकार है :- (1) नामांतरण के लिये – म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 110 के तहत नामांतरण की कार्यवाही की जाती है। म.प्र. शासन द्वारा राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-14/2014/सात-1 भोपाल दिनांक 28/01/2014 में राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.14 अविवादित नामांतरण करने के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन है। (2) सीमांकन के लिये म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 129 के तहत सीमांकन किया जाता है तथा म.प्र. शासन द्वारा राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा.7 भोपाल दिनांक 28/01/2019 के तहत म.प्र. भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम 2018 का प्रावधान किया गया है। (3) बटवारा के लिये - म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 178 एवं धारा 178 (क) में किये जाने के प्रावधान है तथा राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-4-2020-सात-शा. 7 दिनांक 23 सितम्बर 2020 म.प्र. भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम 2020 बटवारा की जाने की प्रक्रिया का लेख है। (4) डायवर्सन के लिये म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित 2018 की धारा 59 में भूमि के उपयोग अनुसार भू-राजस्व का निर्धारण किये जाने का प्रावधान है एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण नियम 2018) बनाये गये है जो 25 सितम्बर 2018 से लागू है। उक्त संबंध में लोक सेवा गारन्टी अधिनियम में शासन द्वारा निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की गई है- अविवादित नामांतरण- 30 कार्य दिवस, विवादित नामांतरण हेतु 5 माह, अविवादित बटवारा- 90 कार्य दिवस, सीमांकन- 45 कार्य दिवस निर्धारित किए गये है। जानकारी पुस्तकालय में ऱखे परिशिष्ट -1 अनुसार है। (ख) म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में एवं सीमांकन नियम 2020 में सीमांकन शुल्क के प्रावधान है। वर्तमान में सीमांकन कराने के लिए शासन द्वारा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत शुल्क निर्धारित किया गया है तथा नामांतरण, बटवारा, सीमांकन की नकलो तथा खसरा, खतौनी, अक्श एवं राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7/2019/सात/शा-7 भोपाल दिनांक 18/07/2019 (मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56 के भाग 3) के अनुसार कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों के शुल्क निर्धारित है। जानकारी पुस्तकालय में ऱखे परिशिष्ट -2 अनुसार है। (ग) जिले में बंदोबस्त के दौरान चैन सर्वे पद्धति द्वारा जरीब से तैयार नक्शे एवं वर्तमान में डिजिटल नक्शों के आधार पर जरीब से, ETS मशीन से एवं रोवर मशीन द्वारा सीमांकन कार्य किया जा रहा है। (घ) जी हाँ। जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर डिजीटल रूप से एवं आय का प्रमाण पत्र लोक सेवा केन्द्र से संबंधित पदाविहित अधिकारी डिजिटली द्वारा स्वयं आवेदक की घोषणा पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में ऱखे परिशिष्ट - 3 अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7-42/2012/आ.प्र./एक दिनांक 24 जून, 2025 द्वारा विशेष अभियान के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करने की समय-सीमा दिनांक 30 जून, 2026 तक बढ़ाई गई है, जो प्रचलित है।
108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
32. ( क्र.
740 ) श्री
नारायण सिंह
पट्टा : क्या उप
मुख्यमंत्री, लोक
स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) प्रदेश
में 108
एम्बुलेंस
सेवा के कुल
कितने वाहन
संचालित हैं? उक्त
वाहन किन-किन
फर्मों/कम्पनियों/इकाइयों
द्वारा
संचालित किये
जा रहे हैं? संबंधित
एग्रीमेंट/कार्यादेश
की छायाप्रति
उपलब्ध कराएं। (ख) वर्ष
2022-23
से प्रश्न
दिनांक तक
उक्त
एम्बुलेंस के
संचालन हेतु जिन
फर्म/संस्था/कम्पनी/इकाई/व्यक्ति
को भुगतान
किये गए हैं
उनसे संबंधित
बिल व
भुगतानों की
जानकारी सहित
व्हाउचर की
छायाप्रतियाँ
उपलब्ध कराएं? क्या
एम्बुलेंस
द्वारा
निर्धारित
दूरी नहीं
चलने के बाद
भी अधिक दूरी
का बिल का
भुगतान विभाग
द्वारा किया
जाता है? (ग) वर्तमान
में प्रदेश
में संचालित 108
एम्बुलेंस
एवं जननी
सुरक्षा हेतु
संचालित एम्बुलेंस
में वाहनवार
कार्यरत
कर्मचारियों
के नाम, पता, मोबाइल
नंबर एवं
योग्यता
संबंधित
दस्तावेजों
की
छायाप्रतियाँ
उपलब्ध कराएं? क्या
निर्धारित
योग्यता के
कर्मचारियों
को न रखकर
बिना योग्यता
वाले
कर्मचारियों
को एम्बुलेंस
में रखा जाता
है? क्या
यह सेवा
शर्तों का
उल्लंघन है? अब तक
इस तरह की
कितनी
कार्यवाही
कब-कब,
कहाँ-कहाँ
की गई है? (घ) इस
सेवा में
संलग्न
वाहनों के
ऑडिट की क्या
प्रक्रिया है? प्रदेश
के प्रत्येक
जिले में इनका
ऑडिट करने वाले
अधिकारी/कर्मचारी
का नाम, मोबाइल
नंबर सहित
सूची प्रदान
करें?
अप्रैल 2023 से
प्रश्न
दिनांक तक
प्रत्येक
जिले द्वारा
इन वाहनों के
संबंध में
प्रेषित ऑडिट
रिपोर्ट की
प्रतियाँ
प्रदान करें? इस
अवधि में जिन
ऑडिट रिपोर्ट
में कमिया पाई
गई उसके
अनुसार
संबंधित
संस्था के
विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या
कार्यवाही की
गई, विस्तार
से जानकारी
प्रदाय करें
एवं सम्बंधित
दस्तावेजों की
प्रतियाँ
उपलब्ध कराएं?
उप मुख्यमंत्री, लोक
स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा
शिक्षा ( श्री
राजेन्द्र
शुक्ल ) : (क) प्रदेश
में 108
एम्बुलेंस
सेवा के कुल 2061 वाहन
संचालित है।
उक्त वाहन
राज्य स्तरीय
केन्द्रीयकृत
108
कॉल सेंटर के
माध्यम से M/s. JAES Projects (I) Pvt. Ltd. कम्पनी
द्वारा
संचालित किये
जा रहे है।
एग्रीमेंट की
छायाप्रति पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' अनुसार।
(ख)
वर्ष 2022-23 से
प्रश्न
दिनांक तक
उक्त एम्बुलेंस
के संचालन
हेतु किये गए
भुगतान संबंधित
बिल व व्हाउचर
की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''ब'' अनुसार।
जी नहीं। (ग)
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''स'' अनुसार।
जी नहीं।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) इस
सेवा में
संलग्न
वाहनों के
ऑडिट अनुबंध
की शर्त एवं
आर.एफ.पी. की
कण्डिका-6.1 KPIs & Penalty अनुसार
जिला मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी
द्वारा नामित
जिला 108-नोडल
अधिकारी
द्वारा
समय-समय पर की
जाती है। प्रदेश
के प्रत्येक
जिले में इनका
ऑडिट करने वाले
अधिकारी/कर्मचारी
की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''द'' अनुसार।
अप्रैल 2023 से
प्रश्न
दिनांक तक
प्रत्येक
जिले द्वारा
इन वाहनों के
संबंध में
प्रेषित ऑडिट
रिपोर्ट की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र ''इ'' अनुसार।
उक्त अवधि
के दौरान की
ऑडिट रिपोर्ट
में पाई गई
कमियों पर
अनुबंध की
शर्त अनुसार
संस्था पर अधिरोपित
शास्ति की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र ''फ'' अनुसार।
राज्य शिक्षा केन्द्र के सहायक यंत्रियों का वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 741 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा पत्र क्र.सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 के द्वारा राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के समकक्षता से पारिश्रमिक का पुन:निर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं? क्या इसके अनुसार 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में नियमित सहायक यंत्री का 7वें वेतनमान अन्तर्गत संबंधित पे-मैट्रिक्स लेवल-12 निर्धारण किया गया है? (ख) क्या मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा अपने विभाग में कार्यरत संविदा सहायक यंत्री का समकक्षता एवं पारिश्रमिक का निर्धारण 7वें वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-12 पर किया गया है? क्या मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्र./8804/ एन.आर.जी.एस.एम.पी./एन.आर.-2/2023/24 दिनांक 30/01/2024 को सहायक यंत्री का वेतनमान 73250/- रू. दिनांक 04/10/2023 से देय होने का आदेश पारित किया गया है? (ग) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र/वित्त/2023/7119 भोपाल दिनांक 26/09/2023 के द्वारा सहायक यंत्री पद का निर्धारण 7वें वेतनमान का पे-मैट्रिक्स लेवल 10 पर किया गया है एवं तदानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र पत्र क्र.राशि के/वित्त/2023/7119 भोपाल दिनांक 26/09/2023 को सहायक यंत्री का वेतनमान 55800/-रू. दिनांक 01/08/2023 से देय होने का आदेश पारित किया गया है? यदि हाँ, तो इस विसंगति के लिए दोषी कौन है और दोषियों पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ है तो राज्य शिक्षा केन्द्र में कार्यरत संविदा सहायक यंत्रियों को अभी तक सामान्य प्रशासन के द्वारा जारी संविदा नीति अनुसार अन्य परियोजनाओं अथवा विभाग में कार्यरत संविदा सहायक यंत्रियों के समान पे-मैट्रिक्स लेवल 12 का वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है? कारण बतावें? कब तक इन्हें यह लाभ दे दिया जायेगा? समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत सहायक यंत्रियों का समकक्षता एवं पारिश्रमिक का पुनःनिर्धारण कर संशोधित वेतन एवं एरियर्स का भुगतान कब तक कर लिया जावेगा? (ङ) क्या समग्र शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री के साथ ये भेदभाव नहीं है? क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल अंतर्गत कार्यरत सहायक यंत्रियों की समकक्षता का निर्धारण संशोधित किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बताएं? यदि हां, तो कब तक किया जाएगा और किस दिनांक से किया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 के अनुक्रम में समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 के निर्णय अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/वित्त/7119 दिनांक 26.09.2023 द्वारा संविदा सहायक यंत्री को मैट्रिक्स लेवल 10 पर नियत करते हुए दिनांक 1.8.2023 से मासिक परिलब्धियां रूपये 50825/- को बढ़ाकर रूपये 55800/- किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 के अनुक्रम में समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 31.08.2023 के निर्णय अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रमांक/वित्त/7119 दिनांक 26.09.2023 द्वारा संविदा सहायक यंत्री को मैट्रिक्स लेवल 10 पर नियत करते हुए दिनांक 1.8.2023 से मासिक परिलब्धियां रूपये 50825/- को बढ़ाकर रूपये 55800/- किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। उत्तरांश (ग) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों में अधीक्षक/वार्डन की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 791 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने बालक-बालिका छात्रावास संचालित हैं? नाम एवं स्थान सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कौन-कौन से छात्रावासों में किस-किस अधीक्षक/वार्डन की वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक नियुक्ति की गई है? प्राप्त आवेदनों के तुलनात्मक प्रपत्र एवं नियुक्ति पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों में अधीक्षक/वार्डन की नियुक्ति हेतु कब-कब विज्ञप्ति जारी की गई है, उसकी छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) छात्रावासों में अधीक्षक/वार्डन की नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं? परिपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ड.) क्या किसी छात्रावास में अधीक्षक/वार्डन को समय अवधि से अधिक समय तक पदस्थ किया गया है तो क्यों? ऐसी परिस्थिति निर्मित होने के लिये किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती गई है? अगर लापरवाही बरती गई है तो संबंधित पर क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' पर है। (ख) धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा अंतर्गत समग्र शिक्षा सेकेण्डरी एजुकेशन द्वारा धर्मपुरी एवं नालछा छात्रावास में नियमानुसार अधीक्षिका को अस्थाई अतिरिक्त प्रभार दिया गया। के.जी.बी.वी. (आईवी) धर्मपुरी अंतर्गत संकुल स्तर पर महिला शिक्षकों को अधीक्षिका के पद पर कार्य करने हेतु सहमति/असहमति लेते हुए आवेदन पत्र प्राप्त किये गये थे। इसी प्रकार के.जी.बी.वी. (आई.वी.) नालछा अंतर्गत उक्त पद पर कार्य करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसके उपरांत वार्डन के पद पर कार्य करने हेतु 01 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' पर है। (ङ) जी हाँ। स्कूल शिक्षा विभाग के कुल 04 छात्रावासों में कोविड-19 महामारी के कारण वार्डन समय से अधिक तक पदस्थ रहे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'5' पर है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भूमि को वर्किंग प्लान में शामिल कर संरक्षित करना
[राजस्व]
35. ( क्र. 819 ) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अनुसार सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को संहिता की किस-किस धारा में दिए गए किस प्रावधान के अनुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित किया जा सकता है? (ख) बालाघाट एवं बैतूल जिले के कितने राजस्व ग्रामों की धारा 237 (1) में आरक्षित कितनी भूमि को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर संरक्षित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित किया है इनमें से कितनी भूमि पर वन विभाग का कब्जा भी है? (ग) धारा 237 (1) में आरक्षित, वर्किंग प्लान में दर्ज कितने ग्रामों की कितनी भूमि कलेक्टर ने वन विभाग को आवंटित की है, वर्किंग प्लान में दर्ज कितनी भूमि की प्रविष्टि खसरा पंजी में दर्ज है? (घ) कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटित नहीं करने का क्या कारण है, खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज नहीं करने का क्या कारण है? पृथक-पृथक बतावे।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के अनुसार सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित किये जाने के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में कोई प्रावधान नहीं है। (ख) बालाघाट जिले के 1318 राजस्व ग्रामों की 97823.920 हे. भूमि को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर संरक्षित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित किया गया है वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं 4 (1) में अधिसूचनाओं द्वारा भूमि वर्किंग प्लान में शामिल की गई है। धारा 4 (1) का प्रकाशन होने से उक्त भूमि वन विभाग द्वारा नियंत्रण एवं प्रबंधन की दृष्टि से भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत कार्य योजना में शामिल की गई है। बैतूल जिले के 455 राजस्व ग्रामों की 74031.853 हे. भूमि को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर संरक्षित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित किया है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं 4 (1) में अधिसूचनाओं द्वारा भूमि वर्किंग प्लान में शामिल की गई है। धारा 4 (1) का प्रकाशन होने से उक्त भूमि वन विभाग द्वारा नियंत्रण एवं प्रबंधन की दृष्टि से भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत कार्य आयोजना में शामिल की गई है। (ग) जिला बालाघाट में धारा 237 (1) में आरक्षित, वर्किंग प्लान में दर्ज भूमि आवंटित नहीं की गई है। वर्किंग प्लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज करने के संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं है जिला बैतूल में धारा 237 (1) में आरक्षित, वर्किंग प्लान में दर्ज भूमि आवंटित नहीं की गई, प्रक्रिया प्रचलित है। वर्किंग प्लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज करने के संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं है। (घ) जिला बालाघाट एवं बैतूल में वर्किंग प्लान के लिये आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से भूमि आवंटित नहीं की गई। वर्किंग प्लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज करने के संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं है।
म.प्र. भू-राजस्व संहिता नियम
[राजस्व]
36. ( क्र. 820 ) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 की किस धारा में क्या-क्या प्रावधान है, किस धारा के अनुसार किस दिनांक को नियम अधिसूचित किए गए किस धारा एवं किस नियम अधिसूचित किए गए किस धारा एवं किस नियम में किस दिनांक को क्या-क्या संशोधन किया गया? (ख) गैरखाते की दखल रहित जमीन को निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजन के लिए किस-किस मद में राजस्व विभाग दर्ज करता है, मदों में परिवर्तन का किसे क्या अधिकार है, प्रयोजन में परिवर्तन का किसे किस धारा में अधिकार है? (ग) गैर खाते की दखल रहित जमीनों को भा.व.अ.1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित कर वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज कर वन विभाग को कब्जा करने का क्या-क्या अधिकार भू-राजस्व संहिता 1959 की किस-किस धारा में दिया जाकर धारा में क्या-क्या उल्लेख है? (घ) बालाघाट एवं बैतूल जिले में कितनी गैरखाता मद की दखल रहित जमीनों को वर्किंग प्लान में दर्ज कर वन विभाग वर्तमान में संरक्षित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित कर रहा है, कितनी भूमि पर वन विभाग का कब्जा है इसकी प्रविष्टि खसरा पंजी में किन कारणों से प्रश्नांकित दिनांक तक भी दर्ज नहीं की गई?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में आबादी तथा दखल रहित भूमि में और उसकी उपज में अधिकार के संबंध में प्रावधान है। अध्याय 18 अंतर्गत धाराओं में उल्लेखित प्रावधानों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश शासन से संबंधित है। (ख) गैरखाते की दखल रहित जमीन को निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में 1. इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए 2. चारागाह घास बीड या चारे के लिए 3. कब्रिस्तान तथा शमशान भूमि के लिए 4. गोठान के लिए 5. शिविर के लिए 6. खलिहान के लिए 7. बाजार के लिए 8. खाल निकालने के स्थान के लिए 9. खाद के गड्ढों के लिए 10. पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए 11. किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाए, दर्ज किया जाता है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर को मद परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया है। (ग) गैरखाते की दखल रहित जमीनों को भा.व.अ.1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित कर वर्किंग प्लान, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज करने संबंधी प्रावधान भू-राजस्व संहिता 1959 में नहीं है। (घ) बालाघाट जिले में गैरखाता मद की 97823.920 हे. दखल रहित भूमि वर्किंग प्लान में दर्ज कर वन विभाग वर्तमान में संरक्षित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित कर रहा है। वर्किंग प्लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज करने के संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं है। बैतूल जिले में गैरखाता मद की 74031.853 हे. दखल रहित भूमि वर्किंग प्लान में दर्ज कर वन विभाग वर्तमान में संरक्षित वन एवं नारंगी वन प्रतिवेदित कर रहा है। वर्किंग प्लान में शामिल भूमि की खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज करने के संबंध में निर्देश प्राप्त नहीं है।
पौराणिक विरासतों का विकास
[पर्यटन]
37. ( क्र. 838 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद तहसील के मॉं नर्मदा के पावन तटों पर पौराणिक और धार्मिक आस्थाओं के केन्द्र पाण्डवकालीन गुफाएं ग्राम बड़गॉव, शालीवाहन मंदिर नावड़ाटोडी, सात मात्रा मंदिर पानवा और 11 शिवलिंगी मंदिर भोईन्दा जैसी धरोहरों को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं विकसित करने को लेकर कोई कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) अगर हाँ तो कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? नहीं तो क्यों नहीं। (ग) क्या विभाग द्वारा केलेलम सलालम खेल एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहस्त्रधारा से बोथू मार्ग को डबल गोला मार्ग बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध संत भगवान श्रीरामजी, हनुमानजी और मॉं नर्मदाजी के भक्त परमपूज्य श्रद्धेय संत श्री सियाराम बाबा की तपोस्थली ग्राम भट्टयाण बुजुर्ग को विकसित करने और पर्यटन स्थल घोषित किया जावेगा? अगर हाँ तो कब तक?
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2025 अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी नहीं, वर्तमान में विभाग द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2025 अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय शिक्षक को ब्याज राशि का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 844 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में WP 14651/2021 द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक से अधिक भुगतान की गयी वसूली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्णय में वसूल की गयी राशि वापस करने के साथ-साथ 6 % ब्याज भी भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय अनुसार प्रश्न दिनांक तक किन-किन राशियों का भुगतान किया गया? कितना भुगतान किया जाना शेष है? अभी तक भुगतान नहीं होने का क्या कारण है? लंबित भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) याचिकाकर्ता को मूल राशि रूपये 2,17,330/- एवं ब्याज रूपये 78238/- कुल राशि रूपये 2,95,568/- का भुगतान किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बजट आवंटन
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
39. ( क्र. 846 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिले के शासकीय मंदिर श्री जुगल किशोर मंदिर का जन्माष्टमी उत्सव मेला एवं श्री बल्देव मंदिर जी का हरछठ उत्सव मेला को तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण विभाग द्वारा सूची में अनुमोदित कर लिया गया है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पन्ना प्रवास के दौरान दिनांक 29.05.2025 को जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा महोत्सव व छत्रसाल जयंती को शासन के उत्सवों में मेला प्राधिकरण की अनुमोदित सूची/पर्यटन में शामिल करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो क्या कलेक्टर पन्ना द्वारा रथयात्रा महोत्सव को मेला प्राधिकरण की अनुमोदित सूची में शामिल करते हुये महोत्सव हेतु आवंटन प्रदाय किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण भोपाल को पत्र क्रमांक 216 पन्ना दिनांक 06.06.2025 को प्रेषित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यक्रमों को शासन के कलेण्डर सूची में शामिल करते हुए आयोजन के लिए बजट आवंटन किया गया है? यदि हाँ, तो कब जानकारी देवें? यदि नहीं तो क्यों? कब तक आवंटन उपलब्ध कराया जावेगा जिससे प्रतिवर्ष यह उत्सव ठीक से हो सके?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 29/05/2025 अनुसार जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा महोत्सव पूर्व से विभाग अंतर्गत मेला प्राधिकरण की अनुमोदित सूची में पंजीबद्ध है एवं छत्रसाल जयंती की घोषणा विभाग स्तर पर प्राप्त होना नहीं पाई गई। कलेक्टर जिला पन्ना से मांग प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अप्राप्त है। (ख) जी नहीं। किसी आयोजन विशेष के लिये बजट प्रावधान नहीं है। पंजीबद्ध मेलों हेतु अनुदान मांग प्रस्ताव संबंधित कलेक्टर से प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता एवं कार्य की औचित्यता के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
ग्रेसिम का अतिक्रमण हटाया जाना
[राजस्व]
40. ( क्र. 851 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसीलदार नागदा जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 10-02-2025 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 35/अ-68/2022-23 मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध ग्रेसिम इंडस्ट्री बिरलाग्राम नागदा के विरूद्ध आदेश पारित कर भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत ग्रेसिम पर पचास हजार जुर्माना कर 15 दिवस में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया? पूर्ण ब्यौरा दें। (ख) अतिक्रमण हटाने की अवधी समाप्त होने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा ने उद्योग प्रबंधकों से सांठ-गांठ कर स्थगन आदेश किस आधार पर पारित कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण में सहयोग किया? (ग) आम नागरिकों का अतिक्रमण तत्काल हटाया जाता है, तो फिर इस प्रकरण में अधिकारियों ने आदेश पारित होने के उपरांत भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की? गलत तरीके से स्थगन आदेश देने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तहसीलदार के पारित आदेश के विरूद्ध ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा द्वारा समक्ष प्रतिनिधि म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील आवेदन धारा 52 भू.रा.संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया तर्क श्रवण उपरांत स्थगन आदेश वैधानिक प्रक्रिया से दिया गया है। (ग) म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत शासकीय भूमियों से अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार तहसीलदार न्यायालय को प्राप्त है। केवल तहसीलदार न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत पेश होने पर सुनवाई की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को प्राप्त है। तहसीलदार नागदा के प्रकरण क्रमांक 35/अ-68-22-23 म.प्र. शासन विरूद्ध ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरलाग्राम नागदा में पारित आदेश दिनांक 10.2.25 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील आवेदन पेश होने पर प्र.क्र. 0172/अपील/2024-25 पंजीकृत किया गया। प्रकरण में म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत होने पर विधिक प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश नियमानुसार पारित किया है।
शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु कार्यों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
41. ( क्र. 865 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर का अनुपात क्या है? क्या सम्पूर्ण भारत एवं अन्य राज्यों के तुलनात्मक मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर अधिक है? यदि हाँ, तो क्या कारण है तथा नहीं तो सम्पूर्ण भारत में मध्यप्रदेश का क्या स्थान है? (ख) शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यक्रम किये जा रहे है? कौन-कौन सी योजनाओं में कितना बजट निर्धारित किया गया है तथा विगत वर्ष में कितना व्यय किया गया है? योजनावार जानकारी प्रदाय करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एस.आर.एस.2022 के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति 1000 जीवित जन्म है। जी हाँ, भारत एवं अन्य राज्यों के तुलनात्मक मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर अधिक है। शिशु मृत्यु के प्रमुख कारण:- समय से पूर्व जन्म (Prematurity) -21%, निमोनिया-18%, संक्रमण, (Sepsis) - 14%, अति कम बजन (Low Birth Weight) -14%, बर्थ एस्फीक्सिया, (Birth Asphyxia) -11% डायरिया (Diarhhoea) -9%, आदि हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित बजट एवं विगत वर्ष में व्यय संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।
क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र.
868 ) श्री
मधु भगत : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
मध्य प्रदेश
शासन स्कूल
शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन
भोपाल के आदेश
क्रमांक 3606/ 2020/20-1/1732
भोपाल दिनांक 05.10.2023
एवं मध्य
प्रदेश शासन
क्रमांक 155/ 2537/2023/नियम/चार
भोपाल दिनांक 05.10.2023
के अनुसार 12 वर्ष
एवं 24
वर्ष की सेवा
अवधि पूर्ण
होने पर
क्रमोन्नति/समयमान, वेतनमान
प्रदान किए
जाने आदेशित
किया गया था? आदेशों
की
सत्यप्रतिलिपि
उपलब्ध
करावें तथा
जबलपुर संभाग
में उक्त आदेश
की परिपालन
में की गई
कार्यवाही
में संबंधित
अधिकारी/कर्मचारियों
की उपयोगिता
प्रमाण पत्र
उपलब्ध करावें।
(ख)
उक्त
उल्लेखित
आदेशों के
परिपालन में
जबलपुर संभाग
में किन-किन
लोकसेवकों को
क्रमोन्नति/ समयमान
का लाभ दिया
गया है? लाभार्थी
लोकसेवक एवं
जिन्हें लाभ
नहीं मिला, पृथक-पृथक
सूची कारण
सहित उपलब्ध
करावें। (ग) निश्चित
समय अवधि में
क्रमोन्नति/समयमान
वेतन का लाभ
नहीं दिए जाने
हेतु कौन-कौन
से अधिकारी
दोषी है? क्या
दंडात्मक कार्यवाही
की जावेगी? (घ) बालाघाट
जिले में
प्रश्न
दिनांक तक जिन
लोक सेवकों को
क्रमोन्नति/समयमान
का लाभ नहीं
दिया गया? विलंब
के कारण सहित
यह बताएं कि
कब तक लाभ दिए जाने
हेतु आदेश
किया जावेगा?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
उदय प्रताप
सिंह ) : (क) जी
हां। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-एक
अनुसार है।
आदेशों के
परिपालन में
की गई
कार्यवाही की
जानकारी
उत्तरांश (ख) अनुसार
है, शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (ख) जी
हाँ।
लाभार्थी लोक
सेवकों की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-दो
एवं वंचित
लोक सेवकों की
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे
परिशिष्ट-तीन
अनुसार
है।
पात्रताधारी
शिक्षकों को
क्रमोन्नति एवं
समयमान
वेतनमान दिया
जाना एक सतत्
प्रकिया है। (ग) उत्तरांश
(ख) अनुसार, शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (घ) 12 वर्ष
उपरांत
प्राथमिक
शिक्षक के 10. माध्यमिक
शिक्षक के 174 एवं 24 वर्ष
उपरांत
प्राथमिक
शिक्षक के 20, माध्यमिक
शिक्षक के 128
लंबित
प्रकरणों में
कमी, पूर्ति
उपरांत
पात्रता का
निर्धारण कर
क्रमोन्नति
एवं समयमान
वेतनमान दिया
जाना एक सतत्
प्रक्रिया
है। शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
आरक्षण नियमों का पालन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
43. ( क्र. 873 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के स्वशासी होने की दिनांक से लेकर प्रश्न-दिनांक तक माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सह-प्राध्यापक के वर्गवार कितने पद स्वीकृत किए गए एवं किस वर्ग के कितने स्वीकृत पदों को किस-किस दिनांक को किस माध्यम/ प्रक्रिया के तहत भरा गया, किस वर्ग के कितने स्वीकृत पद किन कारणों से किस दिनांक से रिक्त हैं? प्रतिसहित बताएं। (ख) अधिष्ठाता कार्यालय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल के पत्र क्रमांक 29061-69/एमसी/4/राज/2021 दिनांक 04/09/2021 के आदेश म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग आदेश क्रमांक एम 07.07.2001/ आरप्र/स्था/दिनांक 26.05.2001 अनुसार संस्था के शैक्षणिक संवर्ग प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक के स्वीकृत पदों की अनुसूची अनुसार रोस्टर संधारण एवं अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित समिति की जांच रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. एफ-6-1/2002/आ.प्र./एफ भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2017 पत्र में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में एस.टी., एस.सी., ओबीसी के बैकलॉग पदों को अनदेखा कर आदर्श सेवा भर्ती नियम बनाकर जी.एम.सी. विज्ञप्ति क्रमांक 9938 एमसी/स्था/विज्ञप्त/4/2018 दिनांक 23/03/2018 में उक्त पद पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति दी गई? क्या उक्त पद पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति देते समय संविधान के आरक्षण नियमों का पालन किया गया?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के स्वशासी होने की दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 02 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए है, इस प्रकार कुल पद संख्या 03 होती है। सह प्राध्यापकों के वर्गवार स्वीकृत पद की, पदोन्नति की, भर्ती प्रक्रिया (विज्ञप्ति) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जांच रिपोर्ट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 09.01.2018 के आयटम क्रमांक-27 के अनुक्रम में पारित निर्णय द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 जारी किए गए है। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जांच प्रतिवेदन के माइक्रोबायोलॉजी पैरा की कण्डिका-01 में लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति (बैकलॉग) के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित वर्ग से भरा गया, जो कि आरक्षण नियमों के विरूद्ध है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
44. ( क्र. 902 ) श्री हरिबाबू राय [इंजीनियर] : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान कार्ड कौन-कौन सी गंभीर जानलेवा बीमारियों पर लागू नहीं है और जब यह योजना केन्द्र की है तो पूरे देश की किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए वैध क्यों नहीं है? (ख) गरीब व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बी.पी.एल. कार्ड के बिना नहीं बन रहा है गरीब पात्र व्यक्तियों के बी.पी.एल. कार्ड बनवाकर आयुष्मान योजना का लाभ कब तक दिलवायेंगे? (ग) अभी तक जनवरी 2024 से विधानसभा अशोकनगर के कितने मरीज आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ ले पाये है। कितनी राशि आयुष्मान कार्ड के जरिये खर्च की गई है? (घ) आयुष्मान कार्ड सभी गंभीर बीमारियों पर देश के सभी अस्पतालों में कब तक चालू करवायेंगे। कब तक प्रस्ताव भेजेंगे?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आयुष्मान कार्ड में 2899 प्रोसिजर्स पैकेज में सम्मिलित है। पूरे देश में योजनांतर्गत संबद्ध अस्पतालों में ईलाज हेतु वैध व लागू है। (ख) आयुष्मान कार्ड जारी करने हेतु मात्र BPL कार्ड पात्र नहीं हैं, अपितु :-1. राज्य सरकार SECC-2011 डाटा आधरित छ: श्रेणियों (D1-D5,D7) को पात्र मानती है:-
2.PMJAY-BOCW (निर्माण श्रमिक/Unorganized Workers) 3.PM JANMAN (PVTG) – विशेष रूप से दुर्बल जनजातियाँ (Particularly Vulnerable Tribal Groups) 4.Bhopal Gas Tragedy Victim – गैस पीड़ित पंजीकृत परिवार 5.ASHA एवं AWW-AWH कार्यकर्ता – आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उक्त सभी श्रेणी आयुष्मान कार्ड हेतु पात्र है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम धौरा जलाशय का जीर्णोद्धार
[जल संसाधन]
45. ( क्र.
903 ) श्री
हरिबाबू राय
[इंजीनियर] : क्या
जल संसाधन
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) धौरा
जलाशय की दशा
अत्यंत
जीर्ण-शीर्ण
हो गई है? तालाब की
मेड़ कई
स्थानों पर
बैठ गयी है।
पिचिंग सब
बेकार हो गयी
है, बांध
बारिश में
फूटने की
संभावना है
नीचे ग्राम
धौरा,
बांसापुर, पडरिया
एवं अशोकनगर
शहर को बाढ़
का खतरा है। जल
संसाधन विभाग
को प्रश्नकर्ता द्वारा
व्यक्तिगत
रूप से
कार्यपालन
यंत्री को भी
बताया परंतु
अभी तक कोई
सुधार नहीं
किया है।
कृपया करके
आवश्यक रूप से
ध्यान दें, जिससे
की जनहानि एवं
बाढ़ के खतरे
से बचा जा सकें।
अति
महत्वपूर्ण
सुधार कार्य
कब तक किया जावेगा? (ख) जल
संसाधन विभाग
इस जीर्ण-शीर्ण
बांध की
मरम्मत कब तक
करवायेगा? (ग) इस
ग्राम धौरा
बांध से कितने
रकबे में
कितने कृषकों
की सिंचाई हो
रही है? कृषकवार
रकबा बताने
की कृपा करें।
(घ)
इस धौरा
बांध से जल-कर
की कितनी राशि
अभी तक वसूल
की है बतावें।
अभी भी जल-कर
की कितनी राशि
बकाया है?
जल संसाधन
मंत्री ( श्री
तुलसीराम
सिलावट ) : (क)
से (घ) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
स्कूलों के लिए नवीन शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 945 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में शासकीय हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयित विद्यालयों के समुचित संचालन हेतु नवीन शाला भवन निर्माण कराया जाना वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट में क्या सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्या प्रथम अनुपूरक बजट स्वीकृत के पूर्व मैहर क्षेत्र के हायर सेकेण्डरी शालाओं के नवीन शाला भवन निर्माण कराये जाने का प्रावधान कराया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या उक्त विद्यालयों में नवीन शाला भवन न बनवाये जाने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित रहने से विगत वर्ष में याचिकायें प्रस्तुत की गयी? यदि हाँ, तो प्रश्नोत्तर दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। बजट मांग एवं आवंटन सम्पूर्ण प्रदेश के लिये किया जाता है, न कि स्थान विशेष हेतु। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विद्यार्थी नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण अधिक आवश्यकता की प्राथमिकता क्रम में कराया जाता है। स्कूलों में आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शासकीय उ.मा.वि. तिंदुहटा के भवन हेतु याचिका प्राप्त हुई है। जिसके लिए डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है।
किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान
[जल संसाधन]
47. ( क्र. 951 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बाणसागर परियोजना रीवा द्वारा बाणसागर निर्माण के लिये अधिग्रहित की गयी भूमियों के प्रकाशन के समय शेष रही भूमियों का प्रकाशन कब-कब और किन ग्राम की कौन-कौन सी आराजियों का किया गया है? प्रकाशन की तिथिवार ग्रामवार भूमि नंबरवार किसानों के नामवार जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित आराजियों में से किन-किन ग्राम की कौन सी आराजियों की मुआवजा राशि का भुगतान प्रकाशन के बावजूद भी नहीं किया गया है? ऐसे किसानों के नाम एवं भूमि सहित जानकारी दी जावें तथा यह भी निश्चित किया जावे कि उनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बाणसागर परियोजना रीवा द्वारा बाणसागर बाँध निर्माण के लिए अवशेष भूमियों के अर्जन हेतु ग्राम घघरोटा, अमझोरी कोलहाई, उबरा,कुटेश्वर तथा जारारोड़ा का प्रकाशन कराया गया है, तिथिवार भूमि नंबरवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-1,2,3,4'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित आराजियों में से ग्राम जारारोड़ा, घघरोटा, अमझोरी कोलहाई की आराजियों का मुआवजा राशि का भुगतान बजट आवंटन के अभाव में नहीं किया गया है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-4'' अनुसार है। परियोजना का कार्य समाप्त हो चुका है। अत: योजना बजट में सम्मिलित नहीं होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय भूमि को आबादी भूमि घोषित किया जाना
[राजस्व]
48. ( क्र. 955 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामों में नई बसाहटों के बसने पर शासकीय भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु शासन के क्या प्रावधान/निर्देश हैं? (ख) क्या ग्रामों में आबादी बढ़ जाने के कारण लोग नई बसाहटों में बस रहे हैं? किन्तु उक्त भूमि आवादी भूमि घोषित न होने के कारण लोगों को जमीन का पट्टा एवं प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2024 तक कलेक्टर जबलपुर को किन-किन ग्रामों में शासकीय भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है? उन पत्रों पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्रामों में नई बसाहटों के बसने पर शासकीय भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु म प्र भू-राजस्व संहिता में दिये गये प्रावधानों अनुसार धारा 243 के तहत आबादी भूमि घोषित की जाती है। (ख) जी हाँ, आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार न्यायालय में प्रकरण दर्ज किये जाते है। आबादी घोषित भूमि का पात्र हितग्राहियों को पट्टा एवं प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनॉक1जुलाई2025 को कलेक्टर जबलपुर को ग्राम पिपरिया (रैपुरा) में शासकीय भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को विधिवत आबादी का प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।
शासकीय एवं निजी तालाबों की जानकारी
[राजस्व]
49. ( क्र. 956 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने छोटे-बड़े तालाब हैं? (ख) जबलपुर जिले में शासकीय एवं निजी छोटे व बड़े कितने तालाब हैं तहसीलवार, खसरावार, रकबा सहित जानकारी देवें? शासन द्वारा इन तालाबों को संरक्षित किये जाने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने तालाब सुरक्षित हैं एवं कितने तालाबों में अतिक्रमण हो गया है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन हेतु आयोग का गठन
[राजस्व]
50. ( क्र. 989 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु वर्ष 2024 में एक आयोग का गठन किया है? यदि हाँ, तो उक्त आयोग में किस-किस को सम्मिलित किया गया है? क्या कार्यालयीन स्टाफ, कार्यालय इत्यादि की व्यवस्था की गई है? (ख) अध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्यों हेतु वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर क्या निर्णय लिया गया है? (ग) उक्त आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने व प्रदेशभर में लक्षित कार्य को संपादित करने हेतु आयोग में क्या-क्या पद सृजित किये गये हैं? नहीं तो क्यों? (घ) क्या सरकार आयोग को अधिकार सम्पन्न बनाकर और आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराकर आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु विचार करेगी ताकि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु रूपरेखा तैयार कर सके? यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष पद वेतनमान और उस पर समय-समय पर महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते देय होंगे। इसमें से उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन सारांशीकरण के पूर्व घटाई जायेगी। आयोग के सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष वेतनमान और उसपर समय-समय पर देय महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे। अध्यक्ष और सदस्यगण को अन्य समस्त भत्ते एवं सुविधायें जैसे शासकीय आवास की पात्रता, मकान का किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश, चिकित्सीय उपचार सुविधा, दूरभाष (कार्यालय एवं निवास पर इंटरनेट सुविधा सहित जिससे मोबाईल फोन भी सम्मिलित होगा) सुविधा, वाहन सुविधा आदि उसी स्तर की प्राप्त होगी जैसे की उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होती रही है। (ग) जी हाँ। वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
51. ( क्र. 990 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की सेंवढ़ा विधानसभा अंतर्गत कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है इनमें स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर कुल कितने एवं कौन-कौन से पद स्वीकृत है इसके प्रति कौन-कौन से पद शासकीय संविदा अथवा आउटसोर्स के माध्यम से भरे हुए हैं? (ख) क्या सिविल अस्पताल सेंवढ़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इंदरगढ़ में लंबे समय से महिला डॉक्टर न होने से यहाँ की महिलाओं को इलाज हेतु ग्वालियर जाना होता है, गरीब परिवार की महिलायें इलाज के अभाव में आये दिन परेशान हो रहीं हैं, जबकि प्रश्नकर्ता द्वारा डॉ.मानसी चौधरी को लहार जिला भिंड से उनकी सहमति के आधार पर सेवढ़ा स्थानांतरित किये जाने हेतु अनुशंसा पत्र माननीय मंत्री जी को दिया हुआ है। (ग) उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर कब तक पदस्थी की जायेगी, साथ ही विश्व प्रसिद्ध माता रतनगढ़ के प्रवेश द्वार भगुवारामपुरा पर श्रृद्धालुओं के आकस्मिक उपचार हेतु यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की अति आवश्यकता है, इसके अभाव में गंभीर समस्याएं आ रही हैं। (घ) क्या सेवढ़ा, इंदरगढ़ में एक-एक महिला डॉ.की पदस्थी करने एवं भगुवारामपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु कोई स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) दतिया जिले की सेवढ़ा विधानसभा अंतर्गत 40 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 सिविल अस्पताल तथा 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सकों से ईलाज की व्यवस्था की जाती है। (ग) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। ग्राम भगुवारामपुरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है तथा ग्राम भगुवारामपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की पात्रता नहीं आती है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार।
साईडों पर पक्के रोड बनाना एवं खेतों तक पानी पहुंचाना
[जल संसाधन]
52. ( क्र. 991 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितनी-कितनी नहरें, माइनर, सब माइनर है एवं उन पर कहां-कहां साइडों पर पक्की एवं कहां-कहां कच्ची सड़कें है बनी हुई है विकासखंडवार जानकारी दी जाए। (ख) उक्त नहरों माइनरों सब माइनरों एवं सड़कों की मरम्मत हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई प्राप्त राशि को विभाग द्वारा कहां-कहां किसके माध्यम से खर्च किया गया विकासखंडवार कार्य का नाम/स्थान की जानकारी के साथ सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या नहरों की साइडों पर कच्चे एवं गड्ढे युक्त रोड बने हुए हैं जिन पर आवागमन करना मुश्किल है यदि हाँ, तो इन्हें पक्की एवं सुगम बनाए जाने हेतु क्या योजना है? (घ) क्या कुछ ऐसे ग्राम भी है जहां नहर तो है पर वहां पानी नहीं पहुंचता और विभाग द्वारा यहां के किसानों से सिंचाई की वसूली की जाती है यदि नहीं तो जांच कराई जावे, यदि हाँ, तो इन्हें पानी पहुंचाने हेतु विभाग को आदेशित किया जावे।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नहरों की साइडों पर नहरों के निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग कार्य हेतु सर्विस रोड निर्मित कराये गये है जो आमजन के आवागमन हेतु नहीं हैं। वर्तमान में इन सर्विस रोडों को पक्की करने का कोई प्रावधान नहीं है। (घ) जी नहीं, विभाग द्वारा प्रदाय किये गये जल के विरूद्ध ही वसूली की जाती है। शेष प्रश्नांश लागू नहीं।
बांध एवं नहर का निर्माण
[जल संसाधन]
53. ( क्र. 1001 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत मझगांय बांध रूंझ बांध बड़खेरा बांध जमुनिहा सेहा बांध एवं खोरा केरवन बांध का स्वीकृति दिनांक क्या है? स्वीकृति दिनांक से आज तक उक्त निर्माण कार्यों की कार्य प्रगति क्या है? कब तक निर्माण पूर्ण किया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लम्बा समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है? क्या उक्त निर्माण कार्यों की समयावधि बढ़ाई गई है? यदि हां तो क्या बढ़ाई गई समय अवधि में निर्माण पूर्ण हो जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) क्या पन्ना पहाड़ीखेरा क्षेत्र अंतर्गत अमरहिया बांध पर वेस्ट बियर निर्माण कार्य स्वीकृत है? यदि हां तो क्या निर्माण कराया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक निर्माण कराया जावेगा? क्या उक्त बांध निर्माण अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि का संपूर्ण मुआवजा संबंधीजनों को वितरित किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें। कब तक कार्यवाही पूर्ण कर मुआवजा वितरित कर कार्य पूर्ण कराया जावेगा? (घ) पन्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिया बांध, बिलखुरा बांध, कटरा बांध से नहर एवं किलकिला फीडर नहर के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदाय की गई थी? क्या उक्त नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? कब तक नहर निर्माण कार्य पूर्ण किया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) योजनाओं के कार्य पूर्ण न होने का कारण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ''जी'' हाँ उक्त निर्माण कार्य हेतु समयवृद्धि स्वीकृत की गई है। समस्त कार्य बढ़ाई गई समयावधि में पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है। अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता। (ग) जी नहीं, अपितु अमरहिया बाँध पहाडीखेडा तालाब से प्रभावित कृषको को मुआवजा की राशि राजस्व विभाग द्वारा भुगतान की जा चुकी है। अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
चिकित्सा की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
54. ( क्र. 1002 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गरोठ के चिकित्सालयों में नागरिकों को किस-किस प्रकार की जांच सुविधाएं प्रदान की गई है? कितने प्रकार की जांचे प्रायवेट लैब के भरोसे है? किस कारण? पूर्ण ब्यौरा दें। (ख) विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में कहां-कहां डायलेसिस की सुविधा प्रदान की गई है? क्या वे पर्याप्त है? कितनी डायलेसिस मशीनों की डिमांड है? उनकी पूर्ति के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की है? (ग) विधानसभा क्षेत्र के कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पानी, विद्युत बाउण्ड्रीवॉल की कमी है? उक्त सुविधायें प्रदान करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल में 50 प्रकार की जांचे आउटसोर्स के माध्यम से की जाती है। नागरिकों की सुविधा के लिए। (ख) विधानसभा गरोंठ क्षेत्र अंतर्गत केवल सिविल अस्पताल गरोंठ में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है। जहां वर्तमान में 03 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है एवं 01 डायलिसिस मशीन की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त की पूर्ति हेतु राज्य स्तर से डायलिसिस मशीन क्रय संबंधी निविदा प्रकिया प्रचलन में है। (ग) विधानसभा क्षेत्र में 22 उप स्वास्थ्य केन्दों में प्रवाही जल उपलब्ध नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है। 14 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत उपलब्ध नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था है तथा 28 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बाउण्ड्रीवॉल उपलब्ध नहीं है। यह सतत् प्रक्रिया है।
वेतन का निर्धारण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
55. ( क्र. 1008 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में सृजित किए गए अस्पताल में प्रबंधक, सहायक अस्पताल प्रबंधक, बायोमेडिकल इंजीनियर व उप रजिस्ट्रार के पद नियमित पद है या संविदा के कर्मचारी पद है? (ख) यदि पद नियमित है तो उनमें वेतन का निर्धारण किस आधार पर किया गया है एवं उसमें क्या ग्रेड पे रखा गया है। अगर ग्रेड पे नहीं है तो उनका वार्षिक वेतन पर नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं अथवा नहीं व वेतन बढ़ाया जायेगा एवं उस पर किस प्रकार एकरूपता शासकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेज द्वारा रखी जा रही है। (ग) क्या उक्त पदों को ग्रेड पे पर न रखकर निश्चित वेतनमान पर रखा गया है? क्या सरकार की उक्त पदों को ग्रेड पे दूसरे समक्ष कैडर के समान करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो बताएं। अन्य संस्थानों में एवं मध्यप्रदेश में ही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रबंधकीय पदों को ग्रेड पे पर रखा गया है जिससे की समान पद समान वेतन की अवधारणा को विभाग द्वारा धूमिल किया जा रहा है? (घ) क्या संचालक स्वास्थ्य सेवाएं में सहायक प्रबंधक अस्पताल का पद 5400 ग्रेड पे का है, परंतु यही पद मेडिकल कॉलेज में किस ग्रेड पे का है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बायोमेडिकल इंजीनियर व उप रजिस्ट्रार के पद नियमित वेतनमान के पद है एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक, बायोमेडिकल इंजीनियर व उप रजिस्ट्रार एकमुश्त मासिक वेतन के पद है। (ख) शासन द्वारा निर्णय लिया जाकर वित्त विभाग की स्वीकृति दिनांक 06.11.2023 द्वारा नियमित पदों के वेतन का निर्धारण किया गया है। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में एकमुश्त मासिक वेतन के पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ सी.पी.आई. के मान से होने वाली वृद्धि के आधार पर वेतन पर वार्षिक वृद्धि देय होगी। (ग) स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु उक्त पदों को एकमुश्त मासिक वेतन पर सृजित किया गया है। जी नहीं। अन्य संस्थानों में अस्पताल प्रबंधक, बायोमेडिकल इंजीनियर व उप रजिस्ट्रार के नियमित पद नहीं है। सहायक प्रबंधक पदनाम से स्वास्थ्य में पद सृजित है, परन्तु दोनों पदों की अर्हता एवं कार्य प्रकृति विभिन्न प्रकार की है। अत: पद समान नहीं है। (घ) जी हाँ। स्वशासी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अस्पताल सहायक प्रबंधक का पद निश्चित वेतन में सृजित है।
प्राप्त राजस्व की जानकारी
[परिवहन]
56. ( क्र. 1009 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2023-24 से अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के हटाये जाने के बाद से विभाग ने प्रदेश से लगने वाले अन्य राज्य की सीमा पर जाँच हेतु, फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य कार्य हेतु, कौन-कौन से अधिकारी, कर्मचारी को नियुक्त किया गया है? विस्तृत जानकारी दी जाए। (ख) वर्ष 2023-24 से आज तक अवैध परिवहन के लिए विभाग ने पेनल्टी हेतु जो कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी, प्राप्त राजस्व की जानकारी दी जाए। (ग) प्रदेश के समस्त चेक पोस्ट बंद करने से पूर्व विभाग को 2019 से 2023 तक कितने राजस्व प्राप्त हुआ था और चेक पोस्ट बंद होने के बाद से प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? समस्त अंतर्राज्यीय सीमा की अलग-अलग जानकारी दी जाए।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है।
अवैध अतिक्रमण की शिकायत
[राजस्व]
57. ( क्र. 1011 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत ग्राम टिकरवारा पटवारी हल्का बड़ेरा तहसील कटनी में खसरा नं. 820 रकवा 0.64 हेक्टेयर और खसरा नं. 278 रकवा 1.62 हेक्टेयर, जो म.प्र. शासन दर्ज है, उसके बावजूद अवैध अतिक्रमण करके लोगों द्वारा कई पक्के मकान किसकी अनुमति से बनाये गये? उक्त अतिक्रमण की शिकायत जिला स्तर पर कई बार की गई, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्यों? उक्त्त आराजी पर जो भी निर्माण कार्य/पक्के मकान बने किस सक्षम अधिकारी के अनुमति से बनाये गये हैं? अगर किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं है तो म.प्र. शासन की बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण कैसे किया गया? क्या म.प्र. शासन की बेशकीमती जमीनों को सुरक्षित और संरक्षित करना जिला प्रशासन/राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? यदि है तो शिकायत के बाद भी अतिक्रमणकारियों/अतिक्रमण को नहीं हटाया गया क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित आराजी म.प्र. शासन नहीं है? यदि है तो शिकायत के बाद भी अतिक्रमण को हटाकर शासकीय जमीन को सुरक्षित और संरक्षित नहीं किया जा रहा, क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित आराजी के अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 31-01-2023 को जिला कलेक्टर कटनी से शिकायत की गई और जब कार्यवाही नहीं हुई तो राजू गुप्ता द्वारा दिनांक 16-06-2025 को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग म.प्र. शासन को पत्र के माध्यम से शिकायत की गई, परन्तु प्रश्न दिनांक तक अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हां। कटनी जिला अंतर्गत ग्राम टिकरवारा पटवारी हल्का बडेरा तहसील कटनी में खसरा नं-820 रकवा 0.64 हेक्टयेर और खसरा नं- 278 रकवा 1.62 हे. जो म.प्र. शासन दर्ज है, के अंश भाग में संलग्न सूची अनुसार ग्रामवासियों रहवासी मकान बनाकर पूर्व कई वर्षों से निवासरत है। ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण करके पक्के मकान बिना किसी समक्ष अधिकारी की अनुमति के बनाये गये है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में म.प्र. भू राजस्व की धारा 248 के तहत हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रामकों को चिन्हित कर न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मझगंवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक/002/अ-68/25-26 से पंजीबद्ध कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है। ग्रामवासियों के द्वारा पूर्व वर्षों में निवास हेतु मकान बनाकर निर्माण किय गया है। म.प्र. शासन की बेशकीमती जमीनों को सुरक्षित और संरक्षित करना जिला प्रशासन/राजस्व अधिकारियों की जिममदारी है। शिकायत के संबध में म.प्र. के तहत हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रामकों को चिन्हित कर न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मझगंवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक/002/अ-68/25-26 से पंजीबद्ध कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/906/2023/7/शा 2 दिनांक 23.06.2023 अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरूप के अतिक्रमणों को न हटाये जाने के निर्देश है। अत: वर्तमान में वर्षाकाल होने से एवं रहवासी मकान होने से उक्त अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) में वर्णित आराजी में म.प्र. शासन दर्ज है। वर्तमान में म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/906/2023/7/शा 2 दिनांक: 23.06.2023 अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरूप के अतिक्रमणों को न हटाये जाने के निर्देश है। अत: वर्तमान में वर्षाकाल होने से एवं रहवासी मकान होने से उक्त अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित आराजी के अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 31-01-2023 को श्री राजू गफपता द्वारा जिला कलेक्टर कटनी को शिकायत की गई थी1 उक्त शिकायत नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी को प्रेषित की गई। शिकायत के संबंध में म.प्र. भू राजस्व की धारा 248 के तहत हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रामकों को चिन्हित कर न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त मझगंवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक/002/अ-68/25-26 से पंजीबद्ध कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/906/2023/7/शा 2 दिनांक 23.06.2023 अनुसार वर्षाकाल में आवासीय स्वरूप के अतिक्रमणों को न हटाये जाने के निर्देश है। अत: वर्तमान में वर्षाकाल होने से एवं रहवासी मकान होने से उक्त अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया है।
भूमि को परिवर्तित किये जाने
[राजस्व]
58. ( क्र. 1015 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के अन्तर्गत माह जनवरी वर्ष 2020 से माह जून वर्ष 2025 तक कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है? भूमि को परिवर्तित किये जाने का क्या कारण है? भूमि स्वामी का नाम, पता, भूमि का सम्पूर्ण विवरण, परिवर्तित करने की दिनांक, आदेश की प्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उल्लेखित वर्षों में छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में जिन अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है, भूमि को परिवर्तित किये जाने के बाद उक्त भूमि का विक्रय किन-किन व्यक्तियों विक्रेताओं द्वारा किन-किन क्रेताओं को कितनी-कितनी प्रतिफल की राशि लेकर भूमि का विक्रय किया गया है? विक्रेताओं एवं क्रेताओं के नाम, पता, भूमि का सम्पूर्ण विवरण, विक्रय पंजीयन कराने की दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) आदिवासियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किये जाने के क्या नियम हैं? नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करायें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला छिन्दवाड़ा से प्राप्त उत्तर-जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत माह जनवरी वर्ष 2020 से माह जून वर्ष 2025 तक 186 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया गया है। भूमि को परिवर्तित किये जाने का कारण आवेदक के आवेदन पत्र एवं कथन में उल्लेखित है जिसका उल्लेख अंतिम आदेश में किया गया है। उक्त समस्त आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब'अनुसार है। जिला पांढुर्णा से प्राप्त उत्तर-पांढुर्णा जिला का गठन अक्टूबर 2023 में हुआ है। गठन दिनांक से माह जून 2025 तक अनूसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि को सामान्य मद से परिवर्तित किये जाने संबंधी जानकारी निरंक है। (ख) जिला छिन्दवाड़ा से प्राप्त उत्तर-जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार (माह जनवरी 2020 से 1 अक्टूबर 2024 तक) है। जिला पंजीयक छिन्दवाड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि शेष अवधि की जानकारी हेतु संपदा भोपाल में टिकिट दिनांक 09.07.2025 बुक किया गया है, जानकारी प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित की जावेगी। अतः शेष अवधि की जानकारी जिला पंजीयक छिन्दवाड़ा से प्राप्त होते ही शीघ्र पृथक से प्रेषित की जावेगी। जिला पांढुर्णा से प्राप्त उत्तर-पांढुर्णा जिले के उप पंजीयक पांढुर्णा/सौसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जानकारी निरंक है। (ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में वर्णित प्रावधानों के तहत आदिवासी की भूमि को सामान्य मद में परिवर्तित किया जाता है। नियमों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।
रिक्त पदों पर पूर्ति
[राजस्व]
59. ( क्र. 1021 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्नातक पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा लिपिक संवर्ग से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पदों की पूर्ति हेतु आदेश दिनांक 21.07.2022 के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक ई फाइल नं. 1/1/ 0007/2022/सात/4 भोपाल दिनांक 10.08.2023 के द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त राहत भवन अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा ज्ञापन जारी किये गये थे? (ग) राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित होने वाली स्नातक पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा लिपिक संवर्ग से सीमित विभागीय परीक्षा का आयोजन कब तक करवाया जायेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यही नहीं तो क्यों नहीं?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विभाग के पत्र दिनांक 17.10.2022 के द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा गया। प्रमुख राजस्व आयुक्त के पत्र दिनांक 18.10.2022 द्वारा संचालक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को पदों की पूर्ति हेतु सीमति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। विभागीय पत्र दिनांक 24.11.2022, 10.08.2023, 16.08.2023 एवं 12.03.2025 के द्वारा नायब तहसीलार के 73 पदों हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर भर्ती नियमानुसार आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रमुख राजस्व आयुक्त राहत भवन अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता।
नामांतरण के प्रकरण
[राजस्व]
60. ( क्र. 1022 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को प्रश्नकर्ता के पत्र क्र.-351 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा ई-रजिस्ट्री पंजीयन क्र-MP392942024A11283132 दिनांक 25.10.2024 का अभी तक नामांतरण नहीं किया गया है। तहसील कोलारस जिला शिवपुरी में प्रकरण क्र.-1066/37-6/24-25 का नामांतरण नायब तहसीलदार कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा कब तक किया जाएगा तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) कलेक्टर शिवपुरी को पत्र क्र.-523 दिनांक 23.05.2025 को रजिस्ट्री के नामांतरण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र तथा क्रेता एवं विक्रेता के पत्र को दृष्टिगत रखते हुए प.ह.नं.-00120 खसरा नं.-584. क्षेत्रफल 2.02 हैक्टेयर ग्राम सरजापुर, तहसील-कोलारस, जिला-शिवपुरी के खसरा में विक्रय से वर्जित या अन्य कोई भी टिप्पणी अंकित नहीं थी, इसी कारण उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 25.10.2024 को सम्पन्न हुई थी। फिर आज पर्यन्त तक नामांतरण क्यों नहीं किया गया है? (ग) क्रेता द्वारा तहसीलदार, तहसील-कोलारस, जिला-शिवपुरी को ई-रजिस्ट्री पंजीयन क्र-MP392942024A11283132 दिनांक 25.10.2024 को क्रेता एवं विक्रेता दोनों आदिवासी वर्ग के होने पर कलेक्टर शिवपुरी की अनुमति आवश्यक नहीं होने पर रजिस्ट्री सम्पादित की गई थी तथा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2025 में पुनः विचार करते हुए क्रेता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 29.05.2025 के द्वारा नामांतरण करने का अनुरोध किया था, नामांतरण कब तक किया जाएगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ई-रजिस्ट्री पंजीयन क्रमांक एमपी392942024A11283132 दिनांक 25.10.2024 में उल्लेखित सर्वे नम्बर 584 रकवा 2.02हे. रजिस्ट्री का नामांतरण सायबर तहसील पर प्राप्त हुआ जिसमे पटवारी ग्राम द्वारा द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व सहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) 2022 के नियम 8 के अंतर्गत पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें कण्डिका पांच अनुसार उल्लेखित किया है कि ''भूमि देव स्वामी भूमि या सेवा भूमि है अथवा भूदान पत्र अधिनियम 1968 के अधीन आवंटन द्वारा अर्जित है या मध्य प्रदेश भू-राजस्व सहीता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 158 के उपधारा (3) के भूमि स्वामी है। '' जिसके उपरांत प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त खरई तहसील कोलारस में प्राप्त हुआ इसके उपरांत पटवारी ग्राम से पुन: रिपोर्ट ली गयी जिसमे पटवारी ग्राम द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त सर्वे नम्बर मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1986-87 के अधिकार अभिलेख में विक्रय से वर्जित होना उल्लेखित किया गया उक्त सर्वे नं. मिसल बंदोबस्त वर्ष 1986-87 में विक्रय से वर्जित होने के कारण प्रकरण क्रमांक 1066/अ-6/24-25 दिनांक 14/02/2025 द्वारा विधिवत नामांतरण प्रकरण को निरस्त कर प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। चूंकि न्यायालय नायब तसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है इस कारण पुन: न्यायालय नायब तहसीलदार से उक्त प्रकरण का नामांतरण किया जाना संभव नहीं है। उक्त प्रकरण की अपील सक्षम न्यायालय में की जा सकती है। (ख) तहसील कोलारस के ग्राम सरजापुर में स्थित सर्वे नं 584 रकवा 2.02 हे अधिकार अभिलेख वर्ष 1986-87 से वर्ष 2008-09 तक काशीराम पुत्र रघुआ सेहर के नाम पर दर्ज रहा है तत्पश्चात् खसरों का कम्प्यूटराइजेशन होने के दौरान वर्ष 2009-10 से कॉलम नं. 12 से विक्रय से वर्जित प्रविष्टि बिना किसी आधिकारिक आदेश के विलोपित हो गयी। तत्समय पटवारी हल्का श्री गोविन्द आदिवासी उक्त हल्के पर पदस्थ था। यही कारण है कि उल्लेखित विक्रय पत्र संपादित हुआ। साइबर तहसील में नामांतरण हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत होने पर वर्तमान पटवारी द्वारा अधिकार अभिलेख अवलोकन पश्चात टीप दी ''भूमि देव स्वामी भूमि या सेवा भूमि है अथवा भूदान पत्र अधिनियम 1968 के अधीन आवंटन द्वारा अर्जित है या मध्य प्रदेश भू-राजस्व सहीता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 158 के उपधारा (3) के भूमि स्वामी की है। ''विक्रेता सहरिया PVTG श्रेणी के हैं जिन्हें जीवन यापन हेतु दिये गये पट्टे के विक्रय के पूर्व अनुमति आवश्यक थी। भूमि विक्रय से प्रतिबंधित होने के कारण भूमि विक्रय से पूर्व कलेक्टर की पूर्वानुमति आवश्यक है, जो कि नहीं ली गयी। अत: नायब तहसीलदार के द्वारा नामांतरण आवेदन निरस्त करते हुए निराकरण किया गया। (ग) चूंकि भूमि ग्राम सरजापुर में स्थित सर्वे नं 584 रकवा 2.02 हे. विक्रय से प्रतिबंधित है। विक्रय से पूर्व म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 (3) (म.प्र.राजपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 1992 में प्रकाशित म.प्र. अधिनियम क्र. 17 सन् 1992 की धारा 2 द्वारा उपधारा (3) अंत:स्थापित) के तहत किसी भी व्यक्ति को पट्टे की भूमि विक्रय करने से पूर्व कलेक्टर की पूर्वानुमति आवश्यक है, जो कि नहीं ली गई है और रजिस्ट्री के साथ विक्रय की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गयी। अत: नायब तहसीलदार के द्वारा आवेदक का नामांतरण आवेदन निरस्त करते हुए निराकरण किया गया। चूंकि प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है अत: आवेदक के पास अपीलीय अधिकार सुरक्षित है।
गो-संवर्धन दूध डेयरी एवं बकरीपालन हेतु भूमि लीज पर प्रदान
[राजस्व]
61. ( क्र. 1023 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गौ-संवर्धन दूध डेयरी एवं बकरीपालन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग म.प्र. शासन, भोपाल को पत्र लिखा गया था। प्रश्नकर्ता के पत्र के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी को पत्र क्र-1503/2400175/2024/सात/शाखा-3 भोपाल दिनांक 29.11.2024 को कार्यवाही हेतु भेजा गया था तथा तहसील कोलारस द्वारा भूमि लीज पर प्रदान करने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर शिवपुरी को कब भेजा गया था? (ख) कलेक्टर शिवपुरी को गौ-संवर्धन दूध डेयरी एवं बकरीपालन हेतु आवेदक के अभ्यावेदन के साथ प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.-512 दिनांक 13.05.2025 को भूमि लीज पर प्रदान करने का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को भेजने का अनुरोध किया गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) ग्राम-सरजापुर, प.ह.नं.-00120 तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी के खसरा नं.-582 रकबा 2.0200 हैक्टेयर खसरा नं.-583 रकबा 2.1200 हैक्टेयर, खसरा नं.-586 रकबा 2.0200 हैक्टेयर कुल रकबा 8.16 हैक्टेयर की शासकीय भूमि दूध डेयरी एवं बकरीपालन हेतु न्यूनतम राशि पर लीज पर प्रदान करने की कार्यवाही कब की जाएगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) गौ-संवर्धन दूध डेयरी एवं बकरीपालन हेतु आवेदक द्वारा नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार कोई आवेदन आर.सी.एम.एस पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसील कोलारस से लीज पर भूमि प्रदान करने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर शिवपुरी को नहीं भिजवाया गया है। (ख) पत्र के संदर्भ में कार्यलयीन पत्र क्र./नजूल/ 2025/106 दिनांक 16/06/2025 से आवेदक श्री पियुष पुत्र सुभाष चंद्र निवासी जगतपुर कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) को नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय छह: लाइसेंस के तहत आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु लेख किया गया है। (ग) नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में दिये गये नियमानुसार एवं विधिनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षणोपरान्त विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।
सिविल हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ के उन्नयन एवं रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
62. ( क्र. 1030 ) श्री मोहन शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा के नगर नरसिंहगढ़ के सिविल हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ को 100 बिस्तरीय में उन्नयन किया गया है। (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल में पूर्व से डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत है? उन पदों पर कौन-कौन पदस्थ है तथा कितने पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी बताएं? (ग) क्या उन्नयन किये गए अस्पताल में डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ के नए पदों की स्वीकृत की जाकर पदपूर्ति की जावेगी, यदि हाँ, तो समय अवधि बताए।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शत-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) शासन आदेश क्रमांक 804/PHFW-579/2024/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 03.09.2024/09.09.2024 के द्वारा अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन भवन का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
63. ( क्र. 1031 ) श्री मोहन शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र पीलूखेड़ी में विभाग द्वारा नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति की गई थी। यदि हाँ, तो कौन से वर्ष में एवं राशि सहित बताएं? (ख) क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र भवन के लिये शासन द्वारा स्वीकृत राशि से भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। यदि हाँ, तो क्या उक्त भवन के निर्माण की समयावधि एवं निर्माण एजेन्सी का नाम बताएं? (ग) क्या भवन निर्माण विभाग के मापदण्डानुसार हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो निरीक्षण के बाद घटिया निर्माण की समाचार पत्रो में खबरे प्रकाशित होने पर भी कोई कार्यवाही की गई हैं या नहीं अगर नहीं तो कारण सहित बताएं? (घ) क्या भवन निर्माण की बार-बार पूर्ण होने की अवधि बढाई गई हैं और यदि बढ़ाई गई हैं तो उसका कारण बताएं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नरसिहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीलूखेडी में उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई थी। शासन के आदेश क्रमांक एफ 12-781/2022/सत्रह/मेडि-3/आई/69401 दिनांक 26.07.2022 द्वारा सं.क. 02 पर राशि रूपये 184.71 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें टंकण त्रुटि होने से जिला धार को संशोधित करते हुये शासन के आदेश क्रमांक एफ 12-22/2021/सत्रह/मेडि-3/आई दिनांक 18.01.2023 द्वारा जिला राजगढ़ किया गया। (ख) जी हाँ। अनुबंध अनुसार निर्धारित समयावधि 12 माह अर्थात दिनांक 15.06.2024 तक निर्धारित थी, निर्माण एजेन्सी मेसर्स पवन शर्मा, मथुराकुश कुंज, बजरंग मोहल्ला नरसिंहगढ़ जिला राजगढ है। (ग) जी हां, भवन निर्माण कार्य मानक मापदण्डानुसार किया जा रहा है। विभागीय इंजीनियर द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण करने पर कार्य मापदण्डानुसार पाया गया। (घ) जी हां, निर्माण स्थल पर आधे भाग में पुराने भवन को स्थानांतरित कर तोड़े जाने एवं चल देयको के भुगतान में विलंब के कारण पूर्णता अवधि बढाई गई है।
डॉक्टर एवं कर्मचारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
64. ( क्र. 1035 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत शासन द्वारा स्थापित समस्त संस्थाओं में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत है? कृपया संस्थावार डॉक्टर एवं कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्वीकृत पद के तुलना में कितने पदों पर डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ कर्मचारी पदस्थ है? कृपया संस्थावार डॉक्टर एवं कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें तथा कितने पद रिक्त है? कृपया संस्थावार डॉक्टर एवं कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या वर्तमान में स्थानान्तरण नीति अन्तर्गत भीकनगॉव विधानसभा से बाहर डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है? यदि हाँ, तो संस्था का नाम एवं डॉक्टर/कर्मचारी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) भीकनगांव विधानसभा अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ कर्मचारियों की स्वीकृत पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
मुआवजा राशि का वितरण
[जल संसाधन]
65. ( क्र. 1038 ) श्री मोहन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील में पार्वती रेसई बांध परियोजना में डेम निर्माण का कार्य किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृति वर्ष एवं स्वीकृत राशि का पूर्ण ब्यौरा दें। (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों किसानों को सिंचाई परियोजना निर्माण में डूब में गई जमीन की मुआवजा राशि का वितरण किया गया हैं? यदि हाँ, तो संबंधित किसानों का ग्राम एवं किसान का नाम तथा स्वीकृत मुआवजा राशि सहित बताएं। (ग) क्या उक्त परियोजना में किसानों को दी गई मुआवजा राशि वितरण में राजगढ़ जिले एवं समीपस्थ जिले में भिन्नता हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या उक्त परियोजना में कुछ ग्रामों के किसानो की कृषि भूमि एवं स्थिति परिसंपत्ति से वंचित मुआवजा नहीं दिया गया हैं? यदि हाँ, तो ग्रामवार किसानों का नाम एवं कारण सहित बताएं।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पार्वती परियोजना अंतर्गत पार्वती नदी पर ग्राम फतेहपुर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में बांध निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पार्वती परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 14/05/2018 द्वारा राशि रुपये 1815.54 करोड़ की प्रदान की गयी है। (ख) पार्वती परियोजना के अंतर्गत राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के 21 ग्रामों के पारित मूल अवार्डों एवं 12 ग्रामों के पारित अवार्ड अनुसार किये गये मुआवजा भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है तथा भुगतान हेतु शेष मुआवजा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। परियोजना में प्रभावित भूमि का भू अर्जन "भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के नियमानुसार कलेक्टर गाइड लाइन दर अनुसार अवार्ड पारित कर मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। ग्रामवार कलेक्टर गाइड लाइन दरें भिन्न-भिन्न होने से उक्तानुसार ही भुगतान किया जा सकता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश लागू नहीं।
सीमांकन के आवेदनों पर कार्यवाही
[राजस्व]
66. ( क्र. 1046 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किसानों की भूमि के सीमांकन हेतु दिए गए आवेदन पर सीमांकन की कार्यवाही कितने समय में संबंधित लोकसेवक द्वारा की जाती है? इस हेतु विभाग ने कोई नियम तय किये है? यदि हाँ, तो बताने की कृपा करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि संबंधित विभाग के जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारी सीमांकन के आवेदन पर यह कहते हुए सीमांकन करने से मना करें कि नक्शा जीर्णशीर्ण हालत में है इसलिए सीमांकन नहीं हो सकता, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है व उस पर क्या कार्यवाही होगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र बीना के पटवारी हल्का नं. 51 बीना इटावा में खिमलासा रोड पर स्थित कई भूमि स्वामी सीमांकन के लिए वर्षों से तहसील एवं जिला कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, किन्तु विभाग के अधिकारियों द्वारा यह कहकर कि नक्शा जीर्णशीर्ण हालत में है सीमांकन से मना कर दिया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार विभाग की लापरवाही से पटवारी हल्का नं. 51 बीना इटावा के लम्बे समय से जीर्णशीर्ण नक्शा की दुरुस्ती हेतु संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की व नक्शा की दुरुस्ती कब तक करा ली जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग के सेवा क्रमांक 4.13 भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु समय-सीमा 45 कार्य दिवस है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम 2020 के अनुसार सीमांकन किये जाते है। (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियम अनुसार लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से समुचित सीमांकन शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर नियत समय-सीमा में पटवारी के पास उपलब्ध राजस्व नक्शे एवं खसरे अनुसार मौके पर सीमांकन किया जाता है। यदि पटवारी के पास उक्त अभिलेख उपलब्ध न हो तो सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। नक्शा जीर्णशीर्ण होने पर यदि सीमा चिन्हों का मिलान नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नक्शे को प्राप्त कर सीमांकन किया जाता है। (ग) तहसील कार्यालय बीना द्वारा नक्शों के जीर्णशीर्ण एवं भू-लेख पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण नक्शा अपलोड होने की जानकारी जिला कार्यालय को दिये जाने पर जिला कार्यालय द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर एवं MPSEDC भोपाल को अवगत कराने पर MPSEDC भोपाल द्वारा जिला कार्यालय को दिनांक 18/02/2025 को ग्राम के नक्शे की PDF एवं .shp फाईल उपलब्ध करा दी गई थी जिसे दिनांक 18/02/2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बीना को उपलब्ध करा दी गई है। जिसका मिलान किया जा रहा है। (घ) आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर एवं MPSEDC भोपाल को अवगत कराने पर MPSEDC भोपाल द्वारा जिला कार्यालय को दिनांक 18/02/2025 को ग्राम के नक्शे की PDF एवं .shp फाईल उपलब्ध करा दी गई थी जिसे दिनांक 18/02/2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बीना को उपलब्ध करा दी गई है। जिसका मिलान किया जा रहा है। मिलान पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी।
सान्दीपनी विद्यालयों में प्राप्त सुविधाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 1049 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन की योजना सर्व सुविधा युक्त सी.एम. राइज स्कूल जो अब सान्दीपनी विद्यालय के नाम से संचालित है, जिनमें बच्चों को सर्व सुविधा युक्त भवन एवं आवागमन हेतु परिवहन व्यवस्था दिए जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, है तो विधानसभा क्षेत्र बीना के सान्दिपनी विद्यालय में जिन छात्र-छात्राओं ने परिवहन सुविधा की आशा में विद्यालय में प्रवेश लिया वो विगत तीन वर्ष से निजी परिवहन का उपयोग कर आर्थिक बोझ सह रहे हैं एवं भवन निर्माण भी सुस्त चाल से हो रहा है। शासन के अनुसार प्रस्तावित सुविधाएँ बीना के बच्चों को कब तक मिल सकेंगी बताने की कृपा करें। (ग) सान्दिपनी विद्यालय बीना के निर्माणाधीन भवन की निर्माण एजेंसी व निर्माण कार्य में संलग्न अन्य एजेंसी कोई हो तो जानकारी देने की कृपा करें? (घ) विगत 6 माह में किस-किस अधिकारी द्वारा निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने किस-किस दिनांक को निरीक्षण किया गया? अधिकारी का नाम, पद, निरीक्षण दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करने की कृपा करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) बीना विधानसभा एवं सागर संभाग में संचालित सांदीपनि विद्यालयों में परिवहन सुविधा प्रारंभ किये जाने हेतु 04 बार संभाग स्तर से निविदा आमंत्रित की गयी है, किन्तु पात्र निविदाकार उपलब्ध न होने से संभाग एवं विधानसभा अंतर्गत छात्र-छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है, पुनः निविदा की कार्यवाही कर बस परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जहाँ बस परिवहन की सुविधा नहीं है, वहां पात्रतानुसार साइकिल प्रदाय की जा रही है। (ग) सांदीपनि विद्यालय बीना के निर्माणाधीन भवन की निर्माण एजेंसी संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू सागर है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पुरातात्विक महत्त्व के स्थल ऐरण को पर्यटन केंद्र घोषित करना
[पर्यटन]
68. ( क्र. 1050 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के ग्राम ऐरण जो कई एक पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है, यह स्थान भारतीय इतिहास, खासकर गुप्तकालीन इतिहास के अध्ययन में बहुत उपयोगी है, का जीर्णोद्धार करने व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो क्या योजना है एवं यदि नहीं तो क्यों? जबकि यहाँ मिली स्थापत्य कलाएं जैसे स्तम्भ और मंदिर, प्रसिद्ध शिलालेख समुद्रगुप्त, बाणभट्ट और भानुगुप्त से संबंधित हैं, यहाँ देश एवं विदेश से लोग भ्रमण करने आते है, विभाग की अनदेखी से पुरातात्विक महत्तव का यह स्थल व यहाँ के अवशेष शीर्ण हो रहे हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विभाग द्वारा इनको संरक्षित करने क्या किया जा रहा है? लम्बे समय से क्षेत्र के लोगों की विधानसभा क्षेत्र बीना के पुरातात्विक महत्त्व के स्थल ऐरण को पर्यटन केंद्र घोषित करने की मांग पर विभाग की कोई योजना हैं? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के ग्राम ऐरण में भारतीय पुरातत्व संरक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक है, जो कि भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थल पुरातात्विक दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण होने के फलस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा पूर्व से ही संरक्षित होकर उनके नियंत्रणाधीन है।
मत्स्य पालन तालाबों का आवंटन
[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]
69. ( क्र. 1052 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र 187 अन्तर्गत कितने तालाबों के पट्टे मत्स्य पालन हेतु किस दिनांक से आवंटित किए गये हैं? (ख) उक्त तालाबों में किन-किन समूहों/समितियों द्वारा कितने वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है तथा उक्त तालाबों का क्षेत्रफल कितना है? (ग) शासन द्वारा मत्स्य पालन हेतु इच्छुक समितियों/समूहों को क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई जाती है तथा उक्त योजना अन्तर्गत सेंधवा विधानसभा में नवीन तालाब निर्माण की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक नवीन तालाबों का निर्माण हो सकेगा?
राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। सैधवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत समितियों/समूहों हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजनाओं अंतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण की योजना माह 2025 तक लागू।
विभागीय स्थानांतरण की नीति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
70. ( क्र. 1054 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के विधानसभा क्षेत्र 187 सेंधवा अन्तर्गत स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 में शासकीय चिकित्सालयों में कितने डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टॉफ का स्थानांतरण विभाग द्वारा किया गया है? प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें। क्या उक्त स्थानांतरण में नीति का पालन नहीं किया जाकर तय संख्या से अधिक स्थानांतरण किए गये यदि हाँ तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सेंधवा विधानसभा में विभाग द्वारा स्थानांतरण किए गऐ डॉक्टरों एवं नर्सिग स्टॉफ के स्थान पर अन्य डाक्टर एवं नर्सिग स्टॉफ की पदपूर्ति की गई यदि हाँ तो प्रमाणित सूची उपलब्ध करावें यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत शासकीय चिकित्सालय सेंधवा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पृथक से शासकीय एंबुलेस एवं शव वाहन नहीं है विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी उक्त अनुसार पृथक से शासकीय एंबुलेंस एवं शव वाहन व्यवस्था के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए तथा कहां-कहां, कब-कब पत्र व्यवहार किया गया? पत्रों की प्रमाणित प्रति देवें। (घ) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो डॉक्टर विहीन है तथा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कब तक डॉक्टरों की व्यवस्था की जावेगी तथा क्षेत्र सेंधवा में ऐसे कितनी स्वास्थ्य संस्थाए है जो बंध पत्र चिकित्सा अधिकारीयों द्वारा संचालित की जा रही है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विधानसभा क्षेत्र 187 सेंधवा में 02 चिकित्सा अधिकारी की पद पूर्ति एवं 04 नर्सिंग स्टॉफ की पद पूर्ति की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) सेंधवा विधान सभा अंतर्गत जननी सुरक्षा एम्बुलेंस 04 एवं बीएलएस एम्बुलेंस 04, परिवार एजुकेशन सोसायटी संस्था 02, कुल 10 एम्बुलेंस ऑन रोड हैं। वर्तमान में कोई शासकीय शव वाहन नहीं है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) सेंधवा विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टर विहिन नहीं है एवं ऐसे 03 स्वास्थ्य संस्थाऐं बंधपत्र चिकित्सा अधिकारियों द्वारा संचालित की जा रही है।
संरक्षित वन की प्रविष्टि
[राजस्व]
71. ( क्र. 1062 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राजपत्र में अविभाजित होशंगाबाद जिले के राजस्व ग्रामों की दखल रहित जमीनों को दिनांक 26/09/1955 एवं दिनांक 08/08/1958 को ग्रामवार खसरा नम्बर एवं रकबा सहित संरक्षित वन अधिसूचित करने की प्रविष्टि प्रश्न दिनांक तक निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज नहीं की गई है? (ख) यदि हाँ, तो राजपत्र में किस दिनांक को किस ग्राम की कितनी भूमियों को संरक्षित वन भूमि अधिसूचित किया गया है? यह भूमि निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस मद और किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज है? (ग) 1955 एवं 1958 में संरक्षित वन अधिसूचित भूमि में से किस ग्राम की कितनी भूमियों की भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की जाँच वर्तमान में किस अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष लंबित है? (घ) धारा 29 में संरक्षित वन अधिसूचित भूमि एवं धारा 5 से 19 तक की जाँच के लिए लम्बित भूमियों से संबंधित निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में प्रश्न दिनांक तक प्रविष्टि दर्ज नहीं करने का क्या कारण है? कब तक प्रविष्टि दर्ज कर ली जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) की जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जिला नर्मदापुरम अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष 1955 एवं 1958 में संरक्षित वन अधिसूचित भूमि में से किसी भी ग्राम की किसी भी भूमियों की भा0व0अ0 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच वर्तमान में लंबित नहीं है। (घ) जानकारी निरंक है।
छात्रावासों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 1068 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में विभाग के कहां-कहां छात्रावास संचालित हैं? दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन मदों पर राशि जारी की गई तथा किन-किन मदों में राशि व्यय की गई? मदवार एवं वर्षवार सूची जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार, छात्रावासवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) छात्रावासों में वार्डन, सहायक वार्डन, अतिथि शिक्षक नियुक्ति के क्या नियम निर्देश, आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा छात्रावासों में पदस्थ समस्त स्टाफ की जानकारी उपलब्ध करावें। वर्षों से पदस्थ वार्डनों को कब तक हटा दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्त छात्रावासों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? अधिकारी का नाम, पदनाम, निरीक्षण दिनांक, निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति एवं छात्रावास में आर्थिक अनियमितताओं की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' अनुसार है।
भादवामाता में पर्यटन विभाग द्वारा होटल/विश्राम गृह
[पर्यटन]
73. ( क्र. 1074 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नीमच विधानसभा के सुप्रसिद्ध भादवामाता में पर्यटन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं के लिए होटल/विश्राम गृह बनाने की कोई कार्ययोजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो अवगत कराएँ। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित होटल/विश्राम गृह बनाने के लिए भादवामाता में क्या भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ पर कितनी भूमि आरक्षित की गई है? (ग) विभाग द्वारा आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन संभाग में विभिन्न प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर कहाँ-कहाँ पर किस-किस प्रकार की होटल/विश्राम गृह बनाने की कार्ययोजना प्रस्तावित है? कार्ययोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएँ।
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) आगामी सिंहस्थ को देखते हुए विभाग द्वारा उज्जैन स्थित होटल क्षिप्रा रेसीडेंसी एवं होटल उज्जैनी का उन्नयन किये जाने की योजना है तथा पर्यटकों की सुविधा हेतु मंदसौर में पर्यटक सुविधा केन्द्र बनाये जाने की कार्य योजना प्रचलन में है।
स्वामित्व योजना एवं धारणाधिकार योजना का क्रियान्वयन
[राजस्व]
74. ( क्र. 1075 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नीमच जिले और तहसील स्तर पर "स्वामित्व योजना" एवं "धारणा अधिकार योजना" प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक नीमच विधानसभा में ऐसे कितने आवेदन कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए? उनमें से कितनों का निराकरण कर अधिकार के दस्तावेज प्रदान किए गए? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित, "स्वामित्व योजना" एवं "धारणाधिकार योजना" का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (जिनको लाभ मिलना है या मिल गया है) के नाम और शहर/गाँव के नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ग) "स्वामित्व योजना" एवं "धारणाधिकार योजना" का लाभ प्राप्त करने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं? नियमों की प्रतिलिपि दें। (घ) नीमच जिले की नगर पंचायत जीरन ने "स्वामित्व योजना" एवं "धारणाधिकार योजना" में कौन-कौन से क्षेत्र के हितग्राहियों को शामिल किया है? कितने हितग्राही किन-किन कारणों से वर्तमान में वंचित हैं? नाम सहित संपूर्ण सूची उपलब्ध कराएं।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। नीमच विधान सभा में स्वामित्व योजना के तहत 47614 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किये गये। धारण अधिकार के 11 पट्टे स्वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) उत्तरांश (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग) योजनाओं से संबंधित आदेशों/नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (घ) नगर पंचायत जीरन में नगरीय क्षेत्र होने से स्वामित्व योजना लागू नहीं है। नगर पंचायत जीरन में धारणा अधिकार योजना प्रचलित है एवं 18 हितग्राही शासन के प्रावधान के अन्तर्गत अप्रात्र होने से वंचित किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
भू-अभिलेख रिकॉर्ड में विसंगतियों की जानकारी
[राजस्व]
75. ( क्र. 1079 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसी भी भूमि सर्वे क्रमांक की नक्शे में बनी आकृति का रकबा तथा खसरा में दर्ज रकवा एक समान होना चाहिए यदि हाँ, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऐसे कितने सर्वे क्रमांक हैं जिनके खसरा में दर्ज रकवा तथा नक्शा में बनी आकृति की रकवा में असमानताएं हैं एवं इनको शुद्ध करने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या वर्तमान में प्रचलित WebGIS सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की विसंगति को ट्रैक करने की कोई सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्या उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस प्रकार की विसंगतियों को ट्रैक करने एवं दुरुस्त करने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या तहसील कैलारस एवं जौरा के भूमि सर्वे क्रमांको के खसरा में दर्ज रकवा एवं नक्शा में बनी आकृतियों के रकवा में भी असमानताएं हैं, साथ ही इन सर्वे नंबरों के बंदोबस्त पूर्व अभिलेख व बंदोबस्त पश्चात वर्तमान अभिलेख भी भिन्न-भिन्न हैं, यदि हाँ, तो उक्त प्रकार की विसंगतियों को शुद्ध करने के लिए क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी? इसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील कार्यालय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। त्रुटि संज्ञान में आने पर दर्ज रकबा तथा नक्शे में असमानताओ को चिन्हांकन किया जाकर आदेश पारित कर नक्शा दुरुस्ती की जाती है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 107 एवं 115 में निहित प्रावधान अंतर्गत ऐसे सर्वे नंबरों को शुद्ध (संशोधित) किए जाने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में की जाती है। (ख) जी नहीं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) भूमि सर्वे क्रमांको के खसरा में दर्ज रकवा एवं नक्शा में बनी आकृतियों के रकबे में असमानताएं संबंधी तहसील जौरा/अनुविभागीय अधिकारी जौरा के कार्यालय में 17 शिकायतें तथा तहसील कैलारस एवं सबलगढ/अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ के कार्यालय में 05 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 115 में निहित प्रावधान अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर ऐसे सर्वे नम्बरों को शु़द्ध (संशोधित) किये जाने की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में की जा रही है।
विश्व विरासत एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी
[पर्यटन]
76. ( क्र. 1080 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राचीन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किये जाने हेतु निर्धारित मापदंड क्या है? जिला मुरैना के कितने स्थलों को यूनेस्को की स्थायी एवं अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? (ख) क्या जिला मुरैना अंतर्गत ग्राम पंचायत निचली बहराई में “लिखी छाज” नामक स्थान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार लिखी छाज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने हेतु शासन की क्या योजना है? यदि कोई कार्यवाही प्रचलन में है। तो जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत बरई कोट, आमझेर, ईश्वरा महादेव, अलोपीशंकर एवं अन्य किसी प्राचीन स्थल का पर्यटन विभाग या यूनेस्को द्वारा कोई भ्रमण किया गया है? यदि हाँ, तो आगामी योजना क्या है?
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) प्राचीन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किये जाने हेतु निर्धारित मुख्य मापदंड अनुसार स्मारक ही "Outstanding universal value" होना है। वर्तमान में जिला मुरैना में ''मितावली'' के चौंसठ योगिनी मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत की संभावित सूची (Tentative List) में "Serial Nomination of Chousath Yogini Temple" में सम्मिलित किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) लिखी छाज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभाग द्वारा लिखी छाज मुरैना में जनसुविधायें एवं विकास कार्य हेतु राशि रू. 1.58 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। (घ) जी नहीं।
चयन प्रक्रिया में विलंब
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
77. ( क्र. 1082 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2024 में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाइज़र के संविदा पदों हेतु एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आयोजित चयन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) उपर्युक्त पदों की लिखित परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी, परिणाम 12 जुलाई 2024 को घोषित हुआ था एवं 21 अगस्त 2024 को दस्तावेज सत्यापन भी किया गया एवं 3 जनवरी 2025 में कुछ उम्मीदवारों का चयन भी हुआ उसके उपरांत शेष रिक्त पदों पर वेटिंग सूची के उम्मीदवारों की नियुक्ति में अब तक विलंब क्यों किया गया है? (ग) चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने और वेटिंग सूची से योग्य उम्मीदवारों की शीघ्र नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2024 में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर के संविदा पदों हेतु एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आयोजित चयन प्रक्रिया अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। (ख) उपर्युक्त पदों की लिखित परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी, परिणाम 12 जुलाई 2024 को घोषित हुआ था तथा 21 अगस्त 2024 को दस्तावेज सत्यापन किया जाकर आवश्यक रिक्त पद संख्या अनुसार अंतिम परिणाम भर्ती के आदेश दिनांक 24/01/2025 एवं 25/01/2025 में जारी किये गये है। वेटिंग सूची की वैद्यता अंतिम परिणाम से 1 वर्ष तक मान्य है, वेटिंग सूची से पात्र अभ्यर्थियों की सूची देने हेतु एम.पी. ऑनलाईन को पत्र दिनांक 17/07/2025 को प्रेषित किया गया है। (ग) जी हाँ। चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने और वेटिंग सूची से, योग्य उम्मीदवारों की सूची देने हेतु एम.पी. ऑनलाईन को पत्र दिनांक 17/07/2025 को प्रेषित किया गया है।
राज्य सचिव की नियुक्ति के प्रावधान
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 1084 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश में राज्य सचिव की नियुक्ति करने के क्या प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित जानकारी प्रस्तुत करें। (ख) म.प्र. स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी 66 वर्ष की आयु में किस आधार, किन नियमों के तहत वैतनिक पद पर राज्य सचिव नियुक्त किया गया है (ग) क्या श्री मिश्रा को नियमानुसार स्काउटिंग/राज्य सचिव की योग्यता हासिल नहीं हैं यदि हाँ, तो कब तक पद से हटा दिया जाएगा तथा वेतन वसूली की जावेगी? (घ) क्या श्री राजेश प्रसाद मिश्रा तत्कालीन सत्कार अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. शासन रहते हुए वर्ष 2006-07 में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उनके विरुद्ध 420, वित्तीय अनियमितताओं का कोई प्रकरण दर्ज हुआ था? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय प्राइमरी विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 1087 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में वर्ष 2024-25 में कितने शासकीय प्राइमरी विद्यालय संचालित थे, संख्यावार जानकारी दी जावे। (ख) जिला ग्वालियर में सत्र वर्ष 2024-25 में शासकीय प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी थी? रिकार्ड की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुत कम थी, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा छात्र संख्या वृद्धि हेतु क्या प्रयास किये गये? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित ऐसे विद्यालय जिनमें बच्चों की संख्या न्यूनतम थी, ऐसे विद्यालयों को अन्य विद्यालयों में मर्ज करने का नियम है? यदि हाँ, तो जिला ग्वालियर में कितने विद्यालयों को किन-किन विद्यालयों में मर्ज किया गया? नाम सहित जानकारी दी जावे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2024-25 में 878 शासकीय प्राइमरी विद्यालय संचालित थे। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विद्यालय में नामांकन की वृद्धि हेतु स्कूल चले हम अभियान का आयोजन किया गया। पालकों से घर-घर संपर्क कर प्रवेश योग्य लक्षित समूह के छात्रों को प्रवेश दिया गया। (घ) एक परिसर एक शाला अंतर्गत शालाओं को मर्ज करने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में किसी भी प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हाई सेकेंडरी शाला को मर्ज नहीं किया गया है।
शासकीय विद्यालयों को संधारण कार्य हेतु राशि
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 1088 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर पूर्व अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों को प्रति वर्ष मरम्मत/संधारण कार्य हेतु राशि का आवंटन किया जाता है? यदि हाँ, तो शासन स्तर से राशि सीधे विद्यालयों को प्रदाय की जाती है अथवा जिला स्तर के किस अधिकारी को आवंटित की जाती है? नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाये। (ख) वर्ष 2025-26 में जिला ग्वालियर के विद्यालयों को कितना-कितना आंवटन दिया गया? विद्यालयों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में अंकित अवधि के मध्य आवंटित राशि के विरूद्ध किन-किन विद्यालयों में क्या-क्या कार्य कराये गये? जो कार्य कराये गये, इन कार्यों का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में किन-किन विद्यालयों में कार्य नहीं कराये गये? तो कार्य नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे एवं इन विद्यालयों को आवंटित राशि, शासन को वापस की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के लिये बजट की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकता के आधार पर राशि स्वीकृत हो जाती है। राशि सीधे विद्यालय को दी जाती है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार राशि विद्यालय मरम्मत हेतु जिलों को आवंटित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार। साधारण मरम्मत कार्य का सत्यापन विद्यालय स्तर पर गठित भवन पर्यवेक्षण समिति द्वारा किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 4 अनुसार। कार्य प्रगतिरत है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
81. ( क्र. 1089 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने हेतु बजट में प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ, तो कितना? (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन करने के प्रस्ताव शासन/विभाग को प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्रों के एवं किसके माध्यम से? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में प्रावधानित बजट में से भितरवार विधानसभा क्षेत्र के प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्तावों में से कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नयन हेतु शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर हाँ है तो भितरवार विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों को कब तक उन्नयन किया जायेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। उप वृहद निर्माण कार्य, जिसमें नवीन निर्माण सम्मिलित है, राशि रूपयें 700.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (ख) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त प्रस्तावों की सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) वर्तमान में भितरवार विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयनीकरण विभागीय कार्ययोजना में शामिल नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभागीय आवंटन की जानकारी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
82. ( क्र. 1092 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की विधानसभा 18 भितरवार क्षेत्रान्तर्गत धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग में कौन-कौन से मंदिरों के जीर्णोद्वार हेतु वर्ष 2023-24, 2024-25 में कितना-कितना आवंटन प्रदाय किया गया था? स्वीकृत आवंटन में किस मंदिर में कितना-कितना कार्य कराया गया है? अद्यतन जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में दिये गये आवंटन का उपयोग न कर राशि समर्पित की गई है? यदि हां तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी का निर्धारण कर संबंधितों अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी? यदि हां तो कब तक? (ग) क्या इस वर्ष भितरवार विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों के जीर्णोद्वार हेतु राशि पुर्नआवंटित की जायेगी? यदि हां तो कब तक? (घ) क्या यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का पुर्नआवंटन शीघ्र किया जाकर इस वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराये जायें?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पुर्नआवंटन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर परीक्षणोपरांत नियमानुसार राशि पुर्नआवंटन का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता।
भूमि का आवंटन
[राजस्व]
83. ( क्र. 1093 ) श्री सुरेश राजे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राजपत्र 17/06/2022 में नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 द्वितीय संस्करण वर्ष 2022 जिसके 09 अध्यायों में भूमि बंटन किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं उक्त निर्देशों के अध्याय 1 की कंडिका 10 में 06 तरीकों से नजूल भूमि का निर्वर्तन किये जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा अध्याय 3 की कंडिका 19 में उल्लेखित तालिका के सीरियल क्रमांक 11 पर पूर्त संस्था (Charitable Purpose) तथा सीरियल क्रमांक 14 पर चहुमुखी विकास के लिए निजी पूँजी निवेश के मामलों में भूमि का बंटन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एक पूर्त संस्था एवं चहुमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के लिए मामलों में भूमि का आवंटन के संबंध में गजट नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून, 2022 के बाद कितने आवेदन पत्र कलेक्टर ग्वालियर को प्रस्तुत हुए? ग्वालियर जिले के कलेक्टर द्वारा कितने आवेदन पत्रों को सकारात्मक रूप से निराकरण किया गया? कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गए? (ग) प्रश्नांश (क) में निर्देशों के क्रम में नोटिफिकेशन दिनांक 17 जून 2022 के बाद शासन को छोड़कर अन्य संस्था/निजी पूंजी निवेशकों को कितने जिलों में भूमि आवंटित की गई? यदि नहीं तो क्यों? यदि शासन को छोड़कर अन्य को भूमि आवंटित नहीं की गई तो इस नियम/निर्देश का क्या औचित्य है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्वालियर जिले में दिनांक 17 जून, 2022 के बाद चहुमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के लिए मामलो में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्त संस्था मद में प्राप्त आवेदनो की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है- 1/वर्ष 2022-23 में कुल 23 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 13 निरस्त हुए है एवं 10 प्रकरण प्रचलित है। 2/वर्ष 2023-24 में कुल 19 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 01 प्रकरण स्वीकृत, 03 प्रकरण निरस्त, 15 प्रकरण प्रचलित है। 3/वर्ष 2024-25 में कुल 10 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 01 प्रकरण निरस्त एवं 09 प्रकरण प्रचलित है। 4/वर्ष 2025-26 में आज दिनांक तक 07 प्रकरण प्राप्त हुए है, उक्त सभी प्रकरण प्रचलित है। 5/इसके अतिरिक्त 8 प्रकरण ऐसे थे जो 17 जून 2022 के पूर्व दर्ज हुए थे। परन्तु उन प्रकरणो में निराकरण 17 जून 2022 के बाद हुआ है। जिनकी वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है- वर्ष 2022-23 में 01 प्रकरण निरस्त वर्ष 2023-24 में 01 प्रकरण निरस्त वर्ष 2024-25 में 03 प्रकरण निरस्त, 02 प्रकरण स्वीकृत एवं वर्ष 2025-26 में 01 प्रकरण निरस्त किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सिविल अस्पताल डबरा के भवन निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
84. ( क्र. 1094 ) श्री सुरेश राजे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल अस्पताल डबरा के नवीन भवन निर्माण हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत है? कार्य पूर्ण करने की अवधि कब तक है? इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त कार्य किस ठेकेदार/फर्म द्वारा कब से प्रारंभ किया गया? कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर इन्हें कुल कितनी राशि का भुगतान कब किया गया? क्या किये गए कार्य की तुलना में अधिक राशि भुगतान करने से निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य बंद कर दिया गया तथा समयावधि निकलने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया जिससे पुनः दूसरे ठेकेदार/ फर्म को कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण करने हेतु कितनी राशि का अनुबंधित किया गया? जिसे कब तक पूर्ण किया जायेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सिविल अस्पताल डबरा के नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 650.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि दिनांक 14.12.2022 थी। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दिनांक 06.04.2021 को कार्य प्रारंभ किया गया था। कार्य लगभग 49 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है जिसके विरूद्ध दिनांक 27.02.2025 तक राशि रूपये 311.35 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जी नहीं, अधिक भुगतान नहीं किया गया है। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध समाप्त किया गया, दूसरे ठेकेदार/फर्म से अनुबंध नहीं किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मगरा जलाशय योजना हेतु बजट आवंटन
[जल संसाधन]
85. ( क्र. 1099 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मालथौन विकासखण्ड के मगरा जलाशय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 24/08/2017 को राशि रू. 4235.75 लाख की प्रदान की गई थी? क्या इस जलाशय से करीब 1300 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो विभाग की आगामी कार्ययोजना क्या है? कब तक बजट आवंटन प्रदान कर दिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। इस जलाशय से लगभग 1230 हे. कृषि भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है। (ख) योजना पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में बजट आवंटन वर्तमान में अप्राप्त हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों के भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 1100 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2016-17 से अभी तक उन्नयन किये गये माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों के भवन निर्माण का ब्यौरा क्या है? विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड खुरई एवं मालथौन के किन-किन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों एवं प्रयोगशाला कक्षों के निर्माण की मांग वर्ष 2020-21 से अभी तक की गई? मांग विरूद्ध किन-किन विद्यालयों में निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक', 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है।
ब्लाक जुन्नारदेव एवं तामिया को दो तहसील बनाया जाना
[राजस्व]
87. ( क्र. 1103 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुन्नारदेव विधानसभा के अंतर्गत दमुआ उप तहसील को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा और प्रभारी मंत्री द्वारा पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की गई थी? (ख) क्या तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, जुन्नारदेव और कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा दमुआ को पूर्ण तहसील बनाने हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दमुआ को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने हेतु शासन विचार करेगा? (घ) तामिया जनपद क्षेत्र की पंचमढ़ी, पिपरिया से लगी हुई 24 पंचायतों को मिलाकर, जिसमें झिरपा, बोदलकछार से लेकर देलाखारी भाण्डी पंचायत तक जनसुविधाओं को देखते हुये देलाखारी को तहसील का दर्जा दिये जाने पर शासन विचार करेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस प्रकार की कोई घोषणा दर्ज नहीं है। प्रभारी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिला योजना समिति छिन्दवाड़ा की बैठक दिनांक 10/04/2017 कार्यवाही विवरण पृ.क्र. 64/जियोरा/प्र.मंत्री बैठक/2017 छिन्दवाड़ा दिनांक 22/04/2017 के एजेण्डा बिन्दु 05 के अनुसार "दमुआ उप तहसील को तहसील बनाये जाने के संबंध में सदन में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसमे चर्चा उपरांत सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया जाकर प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु निर्देशित किया गया था।" (ख) जी हाँ। प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है। (ग) प्रकरण म.प्र. प्रशासनिक ईकाई पुर्नगठन आयोग के समक्ष विचारण में है। आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.4.2025 के माध्यम से कलेकटर छिदंवाडा से विभिन्न बिन्दुओं पर अभिमत चाहा गया है। प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। (घ) म.प्र. प्रशासनिक ईकाई पुर्नगठन आयोग को प्राप्त प्रस्तावों पर विचारण हेतु अधिकृत किया गया है। प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव पर विचारण किया जा रहा है।
शिक्षकों के अवकाश नगदीकरण की सुविधा
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 1104 ) श्री सुनील उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शिक्षक शासकीय सेवक नहीं हैं? यदि हैं तो अन्य शासकीय सेवकों की भांति उसे अर्जित अवकाश नकदीकरण की पात्रता क्यों नहीं है? (ख) क्या पिछले कई वर्षों से समय-समय पर विभागाध्यक्ष द्वारा, शासन के अधिकारी (एस.डी.एम.), तहसीलदार, प्राचार्य, बी.ई.ओ., बी.आर.सी., दीर्घावकाश में मुख्यालय न त्यागने का आदेश देकर, निर्वाचन कार्य, जनगणना, पशु गणना, टीकाकरण, मतदाता सूची बनाना, संशोधन करना, सूखा राहत आदि कार्य कराये जाते हैं? परन्तु सेवानिवृत्ति पश्चात य़ह ज्ञात होता है कि उनके आदेश अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए मान्य नहीं है, इस स्थिति में शिक्षक क्या करें? (ग) क्या आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व है कि वह प्रत्येक वर्ष समस्त शिक्षक के कार्य, व्यवहार, अनियमितता एवं अर्जित अवकाश की गणना कर शिक्षक की सेवा का सत्यापन करें। यदि हाँ, तो शिक्षक की सेवानिवृत्ति पश्चात शिक्षक समुदाय से विभागाध्यक्ष के आदेश एवं कर्तव्य प्रमाण-पत्र लेकर अर्जित अवकाश के लिए शिक्षक से आदेश, कर्तव्य प्रमाण-पत्र लेकर नकदीकरण की गणना करते हैं? (घ) क्या शिक्षकों को भी अन्य शासकीय सेवकों की भांति शासन के आदेश दिनांक 08/03/2019 के अर्जित अवकाश नकदीकरण के आदेशानुसार अवकाश गणना कर संबंधित शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने पर शासन विचार करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश में विभिन्न श्रेणी के शिक्षक कार्यरत है जिसमें कई शिक्षक शासकीय सेवक की श्रेणी में है। शासकीय शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश अवधि का लाभ देय होने के कारण म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16.06.2008 के अनुसार शिक्षक संवर्ग को ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करने के एवज में अर्जित अवकाश संचयन की पात्रता के आधार पर नगदीकरण की पात्रता आती है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करने के एवज में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.08.2008 की सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर अर्जित अवकाश के संचयन के आधार पर नगदीकरण किये जाने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरणों में नियामनुसार कार्यवाही की जाती है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संकुल प्राचार्य द्वारा सेवा अभिलेख में प्रश्नांकित कार्यवाही की जाती है। उत्तरांश (ख) अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) के प्रावधानानुसार शिक्षक संवर्ग के लोकसेवकों के खाते में संचयित अर्जित अवकाश के आधार पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 08.03.2019 के अनुसार नगदीकरण की गणना किये जाने का प्रावधान है। शेषांश ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
परियोजनों की जानकारी
[जल संसाधन]
89. ( क्र. 1106 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी किस-किस साधन से कितनी भूमि सिंचाई होती थी तथा वर्ष 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक किस-किस साधन से कितने हेक्टेयर भूमि हुई है? तुलनात्मक जानकारी वृद्धि दर सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी लघु, मध्यम एवं वृहद् सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हुआ? उनमें से कितनी परियोजना पूर्ण है? कितनी अपूर्ण हैं? अपूर्ण परियोजनाओं के लिए कौन दोषी है, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी बतावें तथा वर्ष 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक कितनी लघु, मध्यम एवं वृहद् सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृतियां प्रदान की गई है? समय-सीमा में कितनी परियोजना पूर्ण हुई? समय-सीमा में पूर्ण न होने के क्या कारण थे तथा लागत में कितने प्रतिशत और कितनी राशि की बढ़ोत्तरी हुई? इसके लिए कौन दोषी है? जानकारी लागत एवं वृद्धि दर सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में टेम मध्यम सिंचाई परियोजना लटेरी, सेमलखेड़ी तीर्थक्षेत्र लघु सिंचाई परियोजना सिरोंज कब स्वीकृत हुई थी? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा कार्य पूर्णतः दिनांक क्या थी? क्या उक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है? ठेकेदार/अधिकारी/कर्मचारी आदि दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में बरखेड़ा हरगन सिंचाई सिरोंज एवं सेमरखेड़ी सिंचाई परियोजना लटेरी कब स्वीकृत हुई थी? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें, किन कारणों से इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है? (ड.) टेम परियोजना लटेरी में वन विभाग ने कब से स्थगन आदेश लिया है तथा ऐसे क्या कमियां रहीं कि वन विभाग को स्थगन मिल गया? स्थगन मिलने के कारण परियोजना लंबित हो रही है? इसके लिए कौन दोषी है? सरकार द्वारा उक्त स्थगन आदेश हटाने के लिए क्या प्रयास किये गये?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। सिंचित क्षेत्र की कोई वृद्धि नहीं हुई है। (ख) विदिशा जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल 01 मध्यम एवं 05 लघु परियोजनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। उसमें से 02 पूर्ण हुई। 01 मध्यम टेम परियोजना एवं 03लघु परियोजनाऐं वन विभाग से वन प्रकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भू अर्जन में विलंब के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी। 01 लघु परियोजना का बांध निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा नहर निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक 01 लघु सिंचाई योजना वर्ष 2023 में प्रदान की गई हैं तथा योजना का कार्य नहीं किया गया है। टेम परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाने के लिए किसी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार कमाण्ड क्षेत्र में वृद्धि होने से राशि रुपये 244.30 करोड़ से राशि रू. 627.45 करोड़ हुई है। (ग) एवं (घ) योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं ''2'' अनुसार है। पूर्णत: दिनांक टेम परियोजना अक्टूबर 2023 एवं सेमलखेड़ी परियोजना अक्टूबर 2020। प्रश्नाधीन योजनाओं का कार्य प्रभावित वनभूमि वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण नियत समय में पूर्ण नहीं किया जा सका। अत: किसी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। बरखेडा हरगन सिंचाई सिरोंज दिनांक 02.11.2017 एवं सेमरखेडी सिंचाई परियोजना लटेरी की दिनांक 17.01.2003 को शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। परन्तु वन विभाग द्वारा वन प्रकरण की स्वीकृति न मिलने से बरखेडा हरगन सिंचाई योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका तथा सेमरखेडी सिंचाई परियोजना लटेरी का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। (ड.) टेम मध्यम परियोजना के लिए वन विभाग से कोई स्थगन आदेश नहीं लिया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
सांस्कृतिक गतिविधियां एवं योजनाएं
[संस्कृति]
90. ( क्र. 1107 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा 13 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री महोदय के शपथ लेने के बाद विभाग के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार हेतु कौन-कौन सी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है? यदि हाँ, तो विगत 2023 से प्रश्नांकित अवधि तक संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सवों, कार्यक्रमों, आयोजनों, उत्सवों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों की सूची उपलब्ध करावें तथा ऐसे कौन-कौन से आयोजन एवं कार्यक्रम संपन्न हुए हैं? जिसमें मध्यप्रदेश को वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है, प्रशंसा पत्र, अभिनंदन पत्र अथवा कोई अन्य प्रमाण-पत्र प्रदान किये? छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौन-कौन से पुरूस्कार, सम्मान विभाग द्वारा दिये जाते हैं? वर्ष 2023 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन को पुरूस्कृत/सम्मानित किया गया तथा कला, संगीत, नाटक, साहित्य एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में कार्यरत कलाकारों को क्या-क्या सुविधाएं, सहायता, छात्रवृत्तियां, मंच एवं पुरूस्कार दिये जाते हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विभाग सिरोंज महोत्सव आयोजन को संस्कृति विभाग के आयोजनों के कलेण्डर में सम्मिलित किया गया था? यदि हाँ, तो स्थायी रूप सिरोंज महोत्सव को प्रारंभ करने की विभाग की योजना हैं? क्या इस वित्तीय वर्ष में सिरोंज महोत्सव को संस्कृति विभाग के कलेण्डर में स्थायी रूप से सम्मिलित कर प्रारंभ कर दिया जावेगा? जानकारी दें।
राज्य मंत्री, संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) 13 दिसम्बर 2023 से प्रश्नांकित अवधि तक विभाग द्वारा आयोजित प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव, कार्यक्रमों, आयोजनों, उत्सवों, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'क' अनुसार। मध्यप्रदेश को वर्ल्ड रिकार्ड में स्थान मिला है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ख' अनुसार। (ख) मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने हेतु सांस्कृतिक, महोत्सव, कार्यक्रम, आयोजन, उत्सव, संगोष्ठी, प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'क' अनुसार। (ग) संस्कृति विभाग द्वारा प्रदाय किए जाने वाले राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ग' अनुसार तथा शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'घ' अनुसार। कला, संगीत, नाटक, साहित्य एवं चित्रकला संबंधी गतिविधियों के लिए विभिन्न कलाकारों को आमंत्रित कर मानदेय प्रदान किया जाता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पत्रों का उत्तर देने में विलम्ब
[परिवहन]
91. ( क्र. 1111 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 40/2025 दिनांक 3.1.2025 के उत्तर देने में 6 माह का समय क्यों लग रहा है? विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1270 दिनांक 13/3/25 में इसका उल्लेख करने के बाद भी तीन माह तक उत्तर क्यों नहीं मिला? इसके लिए जिम्मेदार का नाम बताया जाय तथा क्या उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी। (ख) प्रश्न क्रमांक 1270 में बताया गया कि विभाग को 7707 दिनांक 2/12 का ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ। जबकि प्रश्नकर्ता को इस ज्ञापन की प्रति प्रश्न के उत्तर में दी गई है। उस पर प्रमुख सचिव कार्यालय की प्राप्ति की मोहर भी लगी है। क्या संदर्भित ज्ञापन 7707 दि 2/12 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) सौरभ शर्मा प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित क्यों नहीं की गई? क्या विभाग यह नहीं मानता कि सौरभ शर्मा के पास जो अवैध संपत्ति प्राप्त हुई वह उसने नौकरी के दौरान अवैध वसूली से जमा की? (घ) क्या चेकपोस्ट बंद करने के बाद चेक प्वाइंट बनाए गए हैं? यदि हाँ, तो कहां-कहां चेक प्वाइंट, किस दिनांक से कम कर रहे है, प्रारंभ से अभी तक कितने-कितने वाहन को परीक्षण के लिए रोका गया, कितने वाहन से कितनी शास्ति वसूल की गई? (ड.) चेक पॉइंट बनाए जाने के संदर्भ में जारी निर्देश की प्रति देवें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 3657 दिनांक 30.06.2025 से प्राप्त अभिलेख/दस्तावेज विभागीय पत्र क्रमांक 1824/2904117/2025/आठ दिनांक 11.07.2025 द्वारा माननीय विधायक महोदय को प्रेषित किये जा चुके है। पत्रों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न क्रमांक 1270 के उत्तर के साथ पत्र क्रमांक 7707 दिनांक 2/12 की प्रति प्रेषित नहीं की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सौरभ शर्मा के विरूद्ध लोकायुक्त एवं अन्य जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध होने के समय सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में कार्यरत न होने से विभागीय जांच संस्थित नहीं की गई। सौरभ शर्मा के विरूद्ध लोकायुक्त तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के पंजीबद्ध प्रकरणों में जांच की जा रही है। (घ) जी हाँ। परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 47/टीसी/2024 भोपाल दिनांक 12.07.2024 के द्वारा प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 45 रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट स्थापित किये गये हैं। उक्त सभी चेकिंग पॉइंट आदेश दिनांक से कार्यरत हैं। चेकिंग पॉइंट्स का विस्तृत विवरण आदेश में उल्लेखित है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। चेकिंग पॉइंट प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक वाहनों को किये गये परीक्षण तथा प्राप्त शास्ति का विवरण पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ड.) चेकिंग पॉइंट बनाये जाने के संबंध में जारी निर्देशों (SOP) का उल्लेख पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' में किया गया है।
प्रदेश के स्कूलों में नामांकन में कमी
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 1112 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा का बजट 2015-16 में 16281.35 करोड़ से 100% बढ़कर 2024-25 में 33778.02 करोड़ हो गया? (ख) क्या प्रदेश की आबादी प्रतिवर्ष दो प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ रही है? क्या आबादी की वृद्धि के मान से शासकीय और निजी स्कूलों में नामांकन में भी वृद्धि होना चाहिए? यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 तथा 2024-25 में शासकीय निजी मिलाकर कक्षा 1 से 12 में कुल नामांकन कितना-कितना है तथा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (ग) कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 में वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक नामांकन शासकीय तथा निजी स्कूलों में अलग-अलग वर्षवार बताएं। क्या शासकीय और निजी मिलाकर कक्षा एक से 12 में 2016-17 में नामांकन 162.62 लाख से घटकर 2023-24 में 140.05 लाख हो गया। याने 8 साल में 22.57 लाख की कमी हुई। (घ) प्रदेश के स्कूल में नामांकन में कमी का कारण (1) क्या प्रदेश की आबादी घट रही है? (2) क्या बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर अध्ययन कर रहे हैं? (3) क्या शिक्षा के गिरते स्तर को देखते हुए बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है? (4) क्या छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क पुस्तकें, गणवेश, साइकिल आदि के कारण पूर्व के वर्षों में संख्या बढ़ा-चढ़ाकर बोगस बताई गई थी? (ड.) क्या स्कूल शिक्षा में घटते हुए नामांकन की जांच होना चाहिए?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जनगणना से संबंधित आधिकारिक आंकडे उपलब्ध नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। शेषांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) 1. जनगणना के अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 2. आंकडे संधारित नहीं किये जाते है। 3. जी नहीं 4. जी नहीं। (ड.) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2025/2082-2083 भोपाल दिनांक 08/05/2025 के द्वारा संचालक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल को मध्यप्रदेश में विगत दस वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के नामांकन में आ रही गिरावट के संबंध में अध्ययन हेतु लेख किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा
[परिवहन]
93. ( क्र. 1113 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्षों में नागदा में परिवहन विभाग उज्जैन द्वारा माह में 1 बार या सप्ताह में एक बार लर्निग लाइसेंस बनाने का काम होता था, जिससे लोगों को शहर से 60 km दूर जिला मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ता था, साथ ही यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी कार्य भी यही हो जाते थे। यह सुविधा क्यों बंद की गयी? (ख) क्या यह सुविधा पुनः शुरू की जाएगी? जिससे की महाविद्यालय के छात्रों को और युवा वर्ग को इस सुविधा का लाभ मिल सके, क्यों कि नागदा की आबादी लगभग 1 लाख से भी अधिक है और साथ ही नागदा की सीमा से जुडी दो बड़ी तहसीले खाचरौद और उन्हेल है।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) उज्जैन जिले सहित प्रदेश के समस्त जिलों में लर्निंग लायसेंस बनाने के प्रक्रिया वर्तमान में ऑनलाइन फेसलेस पद्धति के माध्यम से की जाती है जिसमें आवेदक को परिवहन कार्यालय नहीं जाना होता है तथा प्रदेश के किसी भी जिले के निवासी द्वारा प्रदेश के किसी भी परिवहन कार्यालय में अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः संपर्क रहित प्रक्रिया है। इसी प्रकार परिवहन विभाग की अधिकतर सेवायें फेसलेस रूप से प्रदान की जा रही हैं तथा परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये ऑनलाइन आवेदन किये जाने तथा समस्त वाहनों का मोटरयान कर ऑनलाइन रूप से जमा करने की सुविधा प्रदेश में दी जा रही है। जिसके परिप्रेक्ष्य में नागदा में परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लायसेंस हेतु शिविर लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 1116 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा में शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए निर्माण की राशि 44 लाख रुपए लगभग गत वर्ष स्वीकृत की गई थी लेकिन आज दिनांक तक नवीन भवन के निर्माण की दिशा में कोई पहल तक नहीं की गई साथ ही पुराने जीर्णशीर्ण भवन के डिस्मेंटल की कार्यवाही जो प्रश्नकर्ता द्वारा बार-बार अवगत कराने के पश्चात भी अभी तक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है? भवन के निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? (ख) अभी तक उक्त शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय नागदा के भवन निर्माण की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी और कन्या प्राथमिक विद्यालय नागदा का नवीं भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा? (ग) इस विद्यालय के निर्माण को लेकर ही नहीं है जिले की नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत जैसे की घिनौदा, लसूडिया जैसे गाँव के अलावा भी कई ऐसे स्थान है जहाँ जीर्णशीर्ण शाला भवनों का नवीन निर्माण करना आवश्यक है इनके संबंध में शासन क्या कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राज्य स्तर से मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड को निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन निर्माण हेतु पुराने भवन का डिस्मेंटल नहीं होने के कारण टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। भवन को डिस्मेंटल करने हेतु नगर पालिका नागदा द्वारा 03 बार टेंडर प्रक्रिया करने के उपरांत भी कोई निविदाकर्ता नहीं आया। इस कारण भवन डिस्मेंटल नहीं किया जा सका। निर्माण एजेंसी के द्वारा भवन के पास उपलब्ध भूमि के आधार पर ड्राईंग को परिवर्तित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नवीन ड्राईंग के आधार पर शीघ्र ही टेंडर की कार्यवाही की जावेगी। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) घिनौदा एवं लसूडिया के भवन जीर्ण-शीर्ण न होकर मरम्मत योग्य है। इन स्थानो पर नवीन भवन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
स्टाफ नर्सो के पदों पर भर्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
95. ( क्र. 1119 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महात्मा गांधी मेमोरियल (MGM) मेडिकल कॉलेज, इंदौर में वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012 तक स्टाफ नर्सों के 628 सृजित पदों पर मध्य प्रदेश राज्य के बाहर, विशेषकर राजस्थान प्रदेश के अपात्र और अयोग्य पुरुष नर्सों की भर्ती कूटरचित/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, एक सुनियोजित तरीके से अवैध एवं अवैधानिक नियुक्तियां करने और भ्रष्टाचार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा फर्जी नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उक्त फर्जी नियुक्त पुरुष नर्स आज भी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर के अधीनस्थ अस्पतालों में कार्यरत हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है, जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी हाँ।
मेडिकल कॉलेजों को आवंटित बजट
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
96. ( क्र. 1120 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डीन, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (एमजीएम) इंदौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डीन, मेडिकल कॉलेज इंदौर, सुपरिंटेंडेंट, मेंटल हॉस्पिटल इंदौर; एस.जी. कैंसर हॉस्पिटल इंदौर एवं सुपरिंटेंडेंट, एम.वाय. हॉस्पिटल इंदौर को मरीजों के लिए दवा और उपभोज्य सामग्री की स्थानीय खरीद हेतु माह मार्च, 2025 में बजट आवंटित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो (i) उपर्युक्त प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई थी? (ii) आवंटित बजट में से कुल कितनी राशि खर्च की गई? (iii) यदि आवंटित राशि खर्च नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि बजट को खर्च नहीं किया गया तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पट्टे की भूमियां
[राजस्व]
97. ( क्र. 1121 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1947 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले के राजस्व विभाग में दर्ज जिनिंग फैक्ट्री, तकायमी कारखाने अथवा उद्योग हेतु पट्टे पर दी गई सर्वे नंबर की भूमियों का वर्षवार, तहसीलवार, ग्रामवार, सर्वे क्रमांक वार किस उद्देश्य के लिए किस व्यक्ति, फर्म या किसे दी गई थी? विवरण उपलब्ध करावें। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व विभाग में किस नाम पर दर्ज है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर आवंटित व्यक्ति या फर्म को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त होकर विक्रय का अधिकार प्राप्त हो सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो इस प्रकार शासन से प्राप्त भूमि को विक्रय करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है? (ग) 01 नवम्बर वर्ष 1956 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले की समस्त तहसीलों में राजस्व विभाग द्वारा जिनिंग फैक्ट्री, तकायमी कारखाना या अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 162, 240 तथा भू-राजस्व नियमावली, 2018 के अंतर्गत पट्टे पर दी गई भूमि का वर्षवार, तहसीलवार, ग्रामवार एवं सर्वे नंबरवार विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराया जाए? (1) पट्टा प्रदत्त तिथि, (2) उद्देश्य, (3) लाभार्थी का नाम (व्यक्ति/फर्म), (4) कुल क्षेत्रफल, (5) लीज अवधि, (6) वर्तमान में किसके नाम दर्ज है? क्या उक्त पट्टे शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दिए गए थे?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। उज्जैन जिले की शेष तहसीलों की जानकारी निरंक है। (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) अनुसार अंतरण तथा धारा 182 के अधीन पट्टा निरस्त कर भूमि से पट्टेदार को बेदखल किये जाने के उपबंध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पदस्थापना
[राजस्व]
98. ( क्र. 1122 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्य विभागों के कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तहसील कार्यालय में कार्य लेने के संबंध में शासन के क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या इस प्रकार से अन्य विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय में प्रमुख पदों पर कार्य करवाया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) उज्जैन संभाग के राजस्व विभाग यथा अनुविभागीय कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के व अन्य विभागों के कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? वे समस्त कर्मचारियों की वर्तमान में किस कार्य को कर रहे है, उनका वेतन किस विभाग से दिया जा रहा है, तहसील कार्यालयवार अनुभागीय कार्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी अनुसार नियम विरुद्ध अन्य विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब उनके विभागों में पुनः भेज दिया जाएगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील कार्यालय में अन्य विभागों से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकते हैं। नियम की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामान्यत: दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति (चुनाव कार्य, जनगणना एवं प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में) जिला प्रशासन द्वारा कार्य करने हेतु स्थानीय प्रशासन आदेशित करता है। (ग) एवं (घ) जानकारी निरंक है।
नियम विरूद्ध भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
99. ( क्र. 1123 ) श्री महेश परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन ने क्षेत्रिय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन के अर्द्धशासकीय कर्मचारियों (श्री आर.एस.गिल, शंकर सिंह चैहान, और अन्य) को, जो पत्र क्रमांक 2265 (18 दिसंबर 2023) के अनुसार चतुर्थ वेतनमान और 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के पात्र थे, छठा वेतनमान और 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति की अनुमति देकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा 3 और 7, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 55 (2) और मध्यप्रदेश लोक निधि लेखा नियम, 2000 का उल्लंघन किया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन ने विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना की कण्डिका-3 में झूठा जवाब देकर, मध्यप्रदेश विधानसभा कार्य संचालन नियमावली, 1963 की धारा 30 और संविधान के अनुच्छेद 194 का उल्लंघन किया है? यदि हां तो सदन की अवमानना के लिए क्या कार्यवाही कि जावेगी? (ग) क्या सोयाबीन प्लांट के अर्द्धशासकीय कर्मचारीगणो को चौथे वेतनमान की पात्रता है? यदि हां तो क्या भष्टाचार के चलते पांचवां, छटवां वेतनमान सक्षम प्राधिकारी से पारित किये बिना ही प्राप्त कर रहे हैं? नोटशीट, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) और जांच रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करायेगा? क्या सरकार 15 दिनों में विशेषाधिकार समिति के समक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित कर अवमानना प्रस्ताव कब तक लाया जावेगा? (घ) क्या नियम विरूद्ध भुगतान करने के संबंध में दोषी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संलिप्त अधिकारियों पर, रीवा जिले के DEO पर कि गई कार्यवाही की तर्ज पर, कब तक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय नाले एवं नदी की जानकारी
[राजस्व]
100. ( क्र. 1126 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर उचेहरा से गुजर रही बरूआ नदी का क्षेत्रफल कितना है? नगर उचेहरा में गंदे पानी की निकासी के कितने नाले, रिकार्ड में दर्ज है? (ख) क्या बरूआ नदीं किनारों पर किन्ही लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को बदला गया है। (ग) नगर उचेहरा के गंदे पानी की निकासी के कितने नाले हैं? क्या उन नालों पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अतिक्रमण किया गया है? (घ) यदि नदी एवं नाले अतिक्रमित हैं तो शासन उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने में क्या कर रहा है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नगर उचेहरा से गुजर रही बरूआ नदी का क्षेत्रफल 16.496 हे. है, नगर उचेहरा में गंदे पानी की निकासी के कोई नाले दर्ज रिकार्ड नहीं है। (ख) बरूआ नदी के किनारे एक व्यक्ति के द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण से नदी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। (ग) नगर उचेहरा के गंदे पानी की निकासी के लिए कोई नाले दर्ज रिकार्ड नहीं है। (घ) बरूआ नदी के किनारे एक व्यक्ति के द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 248 की कार्यवाही की जा रही है।
शासकीय भूमि की उपलब्धता एवं अतिक्रमण
[राजस्व]
101. ( क्र. 1127 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र नागौद के जनपद उचेहरा के ग्रा.रगला एवं नगर उचेहरा में कुल कितनी शासकीय भूमि उपलब्ध है? उनके खसरा नम्बर क्या है? (ख) उपलब्ध शासकीय भूमि रिक्त है या किसी के कब्जे में है? (ग) यदि किसी ने अतिक्रमण किया है तो शासन ने आज दिनांक तक क्या कार्यवाही अतिक्रमणकारियों पर की है? शासकीय भूमि में कुल कितने लोगों ने मकान बनाकर अथवा उद्योगों को लगाकर अतिक्रमण किया है? (घ) बड़े अतिक्रमणकारियों से शासन कैसे शासकीय भूमि वापस प्राप्त करेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जनपद उचेहरा के ग्राम रगला में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। नगर उचेहरा में शासकीय भूमि आराजी कुल किता 13 कुल रकवा 222.483 हे. उपलब्ध है। सूची जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम रगला में कोई शासकीय भूमि नहीं होने से भूमि रिक्त अथवा कब्जे का प्रश्न ही नहीं है। नगर उचेहरा में शासकीय भूमि आराजी नम्बर 28 रकवा 0.199 हे0 रिक्त है एवं शेष आराजियों में कब्जे है। (ग) अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अर्थदण्ड आरोपित करते हुए बेदखल का आदेश पारित किया गया है। नगर उचेहरा अंतर्गत शासकीय भूमि पर कुल 498 व्यक्तियों के द्वारा मकान बनाकर एवं खेती कर अतिक्रमण किया गया है। जिसमें से 36 अतिक्रमणकारियों से कुल 48.913 हे0 भूमि रिक्त करायी गई एवं शेष 462 अतिक्रमणकारी अर्सा पूर्व मकान बनाकर निवासरत है। (घ) अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत सुनवाई की जाकर अतिक्रमणकारियों के बेदखली की कार्यवाही की जाकर मौके से भूमि रिक्त कराई जाती है एवं संहिता की धारा 248 की उपधारा (2-क) तथा (2-ख) के तहत कब्जा न छोडने पर सिविल जेल की कार्यवाही की जाकर शासकीय भूमि से कब्जा मुक्त की कार्यवाही की जाती है।
शाला भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 1131 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिण्डौरी जिला में कितने माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला संचालित है? उनमें कितनों के भवन सही है, पीने का पानी है, शौचालय अच्छा है? शालावार जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : डिण्डौरी जिले में शासकीय प्राथमिक शाला 378 एवं माध्यमिक शाला 991 संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
भूमि अधिग्रहण की जानकारी
[राजस्व]
103. ( क्र. 1132 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिला में 2022 से आज दिनांक तक कौन-कौन से कृषक (भूमि स्वामी) का किस-किस खसरा नम्बर से कितनी-कितनी रकवा जमीन क्या-क्या प्रयोजन हेतु कब-कब अधिग्रहित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अधिग्रहित की गई जमीनों की कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई? कृषकवार जानकारी दें। (ग) भूमि अधिग्रहण के क्या-क्या नियम है? क्या नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की गई है अगर हाँ, तो कई कृषक क्यों विरोध कर रहे है। अगर नहीं तो क्यों नियमानुसार अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है? (घ) भूमि अधिग्रहण के विरोध में कब-कब, किसने-किसने, क्या-क्या मांग की? उन मांगों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सिंगरौली जिला अंतर्गत वर्ष 2022 के पश्चात 1. ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना 2. धिरौली कोल ब्लाक परियोजना व 3. बंधा कोल ब्लाक परियोजना हेतु भू-अर्जन के कार्य किये गये। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना हेतु रेल ट्रेक व स्टेशन निर्माण हेतु तथा धिरौली व बंधा कोल ब्लाक के लिए कोल खनन हेतु अर्जन का कार्य किया गया है। रेल परियोजना का अवार्ड दिनांक 16.05.2025 को धिरौली कोल ब्लाक परियोजना का अवार्ड दिनांक 01.03.2024 को तथा बंधा कोल ब्लाक परियोजना का अवार्ड दिनांक 07.04.2025 को पारित व घोषित किया गया है। ग्रामवार, कृषकवार तथा खसरा नंबरवार विवरण गणना पत्रकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1, 2, 3 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अधिग्रहित की गयी जमीनों का कृषकवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1, 2, 3 अनुसार है। (ग) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत किये गये हैं। अर्जन के दौरान प्राप्त विरोधों/आपत्तियों का भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत निराकरण किया गया है। (घ) मुख्यत: दो मांगें की गई थी- एक रेलवे व कोल परियोजनाओं के लिए अर्जन हेतु समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है तदानुसार कार्यवाही की जाये। दूसरा प्रतिकर का निर्धारण 2 गुणा कर किया जाये। उक्त संबंध में कतिपय व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जो सुनवाई उपरांत निरस्त की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका नंबर WP No. 9390/2025, WP No. 39087/2024, WP No. 39389/2024, WP No. 39392/2024, WP No. 39659/2024, WP No. 41340/2024, WP No. 4089/2025, WP No. 4090/2025, WP No. 4246/2025, WP No. 4254/2025, WP No. 4257/2025 में पारित आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 4 अनुसार है।
परिवहन व्यवस्था की जानकारी
[परिवहन]
104. ( क्र. 1134 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक वर्तमान में परिवहन विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा विगत 5 वर्षों में रतलाम जिले में परिवहन विभाग द्वारा कितने वाहनों को पंजीकृत किए गए हैं? संपूर्ण जानकारी वर्षवार पृथक-पृथक, वाहन श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला रतलाम में कुल कितने वाहन परमिटधारी हैं, जिनमें यात्री, मालवाहक, निजी व वाणिज्यिक वाहनों की जानकारी पृथक-पृथक बतावें। (ग) क्या जिला रतलाम के परिवहन विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में राजस्व के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई है? क्या रतलाम जिले में आरटीओ कार्यालय की अवस्थिति, संसाधन एवं जनसुविधाओं के अभाव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जिला रतलाम में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, प्रदूषण जांच केंद्र एवं वाहन फिटनेस सुविधा उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी बतावें। यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला रतलाम में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक पदस्थ रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का संख्या निम्नानुसार है :- 1. जिला परिवहन अधिकारी- 02, 2. परिवहन निरीक्षक - 01, 3. परिवहन उपनिरीक्षक - 02, 4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी - 08, 5. परिवहन प्रधान आरक्षक - 02, 6. परिवहन आरक्षक - 11, विगत 05 वर्षां में रतलाम जिले में परिवहन विभाग द्वारा किये गये पंजीकृत वाहनों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) रतलाम जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक जारी किये गये परमिटों का विवरण निम्नानुसार है :- 1. यात्री वाहन- 8576, 2. मालवाहक यान- 2292 यात्री वाहन/मालवाहक यान जिन्हें परमिट जारी किये जाते हैं, ऐसे वाहनों को वाणिज्यिक वाहनों की केटेगरी में रखा गया है तथा निजी उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को परमिट जारी किये जाने के प्रावधान नहीं है। (ग) रतलाम जिले में परिवहन विभाग द्वारा विगत 05 वर्षां में एकत्र किये गये राजस्व का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। जिला परिवहन कार्यालय, रतलाम में आमजन द्वारा शिकायतें की जाती हैं। जिनका नियमानुसार त्वरित निराकरण किया जाता है। जी हाँ। जिला परिवहन कार्यालय, रतलाम में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, प्रदूषण जांच केन्द्र एवं वाहन फिटनेस सुविधा उपलब्ध है। मोटरयान अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार ही ड्रायविंग टेस्ट एवं वाहनों के फिटनेस जारी किये जाते हैं। जिला रतलाम में संचालित प्रदूषण जांच केन्द्रों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
चिकित्सालय पदों की पूर्ति एवं स्वीकृत निर्माण कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
105. ( क्र. 1137 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल जावरा एवं पिपलोदा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिंगनोद के साथ ही दोनों तहसीलों के विभिन्न ग्राम स्थानों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र के संचालन हेतु किस-किस प्रकार के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्थानवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित किए जाने हेतु शासन/विभागीय स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितनी पदपूर्ति की जाकर कितने पदस्थ हैं एवं कितने पद रिक्त पड़े हैं? जानकारी दें। (ग) क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जनसंख्या के मापदंड अनुसार स्वीकृत पदों पर रिक्त पदों की पद पूर्ति कब तक की जा सकेगी? (घ) शासन/विभाग द्वारा जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागीय स्वीकृत किन-किन कार्यों को कब पूर्ण कर लिया गया एवं कार्य एजेंसी से हैंड ओवर होकर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कर किन-किन केन्द्रों को प्रारंभ किया? कितने केंद्र निर्मित होकर बंद पड़े हैं तो किन कारणों से एवं कब प्रारंभ होंगे?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शत-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
शैक्षणिक संस्थाओं में निर्माण कार्य एवं भवन जीर्णोद्धार
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 1138 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर सांदीपनि स्कूल एवं पिपलोदा सांदीपनि स्कूल के समस्त कार्य कब पूर्ण होकर स्वीकृत पूर्ण क्षमता के साथ छात्र-छात्राओं को प्रवेशित किया जा सकेगा? (ख) मॉडल स्कूल जावरा के स्टॉफ क्वाटर्स के समस्त निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाकर स्टॉफ के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों का आवंटित किए गए? कुल कितने निर्मित हुए एवं कितनों को आवंटन हुआ? कितने किन कारणों से शेष रहे? जानकारी दें। (ग) जावरा सांदीपनि स्कूल में शेष रहे ऑडिटोरियम कार्य, प्राचार्य कक्ष एवं स्टॉफ रूम टॉयलेट निर्माण कार्य, खेल मैदान के पास टॉयलेट, मुख्य मार्ग से स्कूल में पहुंच सड़क निर्माण एवं पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (घ) जावरा नगर स्थित कमला नेहरू कन्या उ.मा.विद्यालय (मच्छी भवन) का भवन हेरिटेज भवन में आकर अत्यंत ही जर्जर एवं जीर्णशीर्ण स्थिति में आ चुका है, तो इसके जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण किए जाने हेतु लगातार मांग/ आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्य योजना बनाई जाकर क्या कार्यवाही की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत जावरा नगर सांदीपनि विद्यालय का भवन निर्माण दिनांक 15 अप्रैल, 2025 को पूर्ण हो चुका है तथा पिपलोदा सांदीपनि भवन निमार्ण दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। भवन हस्तांतरण के पश्चात् पूर्ण क्षमता के साथ छात्र-छात्राओं को प्रवेशित किया जा सकेगा। (ख) मॉडल स्कूल जावरा के प्राचार्य निवास 01, 03 टाईप के 04 आवास-गृह, 04 टाईप के 02 आवास-गृह एवं 5 टाईप के 04 आवास-गृह अर्थात कुल 11 आवास-गृहों के समस्त निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाकर मॉडल स्कूल में 13 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 09 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवास आवंटन हेतु आवेदन नहीं दिये जाने के कारण मात्र 03 कर्मचारियों में से 04 टाईप आवास-गृह 4/1, श्री महेश कुमार नोटिया (सहा. शिक्षक), 4/2, श्री जगपाल सिंह चन्द्रावत (सहा. ग्रेड-3), 05 टाईप के आवास-गृह 5/1 श्री छगनलाल कपासिया (भृत्य) को आवंटित किये गये हैं तथा 01 कर्मचारी के आवास आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। स्वीकृति अनुसार सभी आवास-गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ भी निर्माण कार्य शेष नहीं है। (ग) जावरा सांदीपनि स्कूल में शेष रहे कार्य प्राचार्य कक्ष, स्टॉफ रुम तथा टॉयलेट का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं ऑडिटोरियम कार्य, खेल मैदान के पास टॉयलेट, मुख्य मार्ग से स्कूल में पहुँच सड़क निर्माण एवं पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग का जीर्णोद्धार इत्यादि कार्यों का डीपीआर में प्रावधान न होने के कारण नहीं करवाये गये। (घ) जी हाँ। प्रश्नाधीन भवन मरम्मत योग्य है। इस हेतु वर्ष 2022-23 में रूपये 3 लाख तथा वर्ष 2025-26 में रूपये 2.5 लाख रूपये साधारण मरम्मत हेतु स्वीकृत किये गये है इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भवन की वृहद मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। तदनुक्रम में बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के क्रम अनुसार कार्यवाही की जाती है।
शिक्षा का अधिकार की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 1141 ) श्री उमंग सिंघार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE) के अंतर्गत प्रवेश हेतु कुल कितने आवेदन (Application) प्राप्त हुए, उनमें से कितने विद्यार्थियों को आर.टी.ई. के तहत सीट आवंटित की गई तथा कितने विद्यार्थी बिना सीट प्राप्त किए रह गए? कृपया वर्षवार आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। (ख) क्या पिछले पाँच वर्षों में RTE के अंतर्गत सीट आवंटन (Seat Allotment) में गिरावट दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या राज्य सरकार ने आर.टी.ई. के तहत सीट आवंटन की संख्या बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
उदय प्रताप
सिंह ) : (क) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) जी
हाँ, अशासकीय
स्कूल में
अध्ययनरत
समस्त छात्र/छात्राओं
का नामांकन यू
डायस पोर्टल
में दर्ज किया
जाता है। स्कूल
द्वारा दर्ज
नामांकन के
आधार पर स्कूल
की प्रथम
प्रवेशित
कक्षा के
नामांकन की 25
प्रतिशत
सीटों पर
ऑनलाइन
पारदर्शी प्रक्रिया
के माध्यम से
निःशुल्क
प्रवेश की प्रक्रिया
की जाती है। पालकों
द्वारा अशासकीय
स्कूल की
गुणवत्ता को
ध्यान में
रखते हुये
प्राथमिकता
के आधार पर
स्कूलों का
चयन कर ऑनलाइन
आवेदन किये
जाते है। शिक्षा
का अधिकार
अधिनियम, 2009
की धारा 12
(1) (सी)
के तहत किसी
अशासकीय
स्कूल में
केवल एक बार
ही प्रवेश की
पात्रता है इस
कारण से पालक
अच्छी गुणवत्ता
पूर्ण स्कूल
में प्रवेश
दिलाने हेतु प्रयास
करते है। (ग) जी
हाँ, इस
संबंध में
समुचित
प्रचार
प्रसार किया
जाता है। समस्त
स्कूलों में
नामांकन में
वृद्धि हो इस संबंध
में समुचित
कार्यवाही की
जा रही है। शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट
- "बासठ"
सार्वजनिक निजी भागीदारी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
108. ( क्र. 1142 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र 2025 के दौरान प्रदेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Mode) के माध्यम से 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई थी? इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या इन मेडिकल कॉलेजों के लिए स्थानों (Locations) का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कृपया स्थानों के नाम सहित विवरण दें। (ग) क्या इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु निविदा (Tender) जारी है? यदि हाँ, तो निविदा कब जारी हुई और उसमें कितनी निजी कंपनियों/संस्थाओं ने भाग लिया? (घ) क्या सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। प्रथम चरण में 12 स्थानों पर पी.पी.पी मोड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु निविदा जारी की गई, इनमें से 04 जिलों के लिए सफल निविदाकारों का चयन पी.पी.पी. मोड पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु कर लिया गया है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। निविदा जमा करने की तिथि 02/05/2025 को पूर्ण हो चुकी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी नहीं।
क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
109. ( क्र. 1152 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों का विभिन्न चिकित्सकीय परीक्षण कर यह डेटा रखती है की उस क्षेत्र विशेष में किस बीमारी की अधिकता, किस विटामिन या खनिज आदि की कमी उस क्षेत्र विशेष के प्रकृतिक/सामाजिक कारणों से है। (ख) यदि हाँ, तो छतरपुर जिले में किस क्षेत्र में किस बीमारी, विटामिन या खनिज आदि की कमी लोगों में बहुलता में पाई गई है। इसके निराकरण ओर जागरूकता के लिये क्या प्रयास किये गए।(ग) प्रश्नांश (क) नहीं है तो क्या शासन ऐसा कोई कार्यक्रम चलाएगा।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के कुछ चिन्हांकित चिकित्सकीय परिस्थिति का डाटा आई.एच.आई.पी. पोर्टल पर प्रतिवेदित एवं संधारित किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में उपलब्ध प्रतिवेदन में कुछ चिन्हांकित बीमारी यथा बाल्यकालीन दस्त रोग, बाल्यकालीन श्वसन रोग, बच्चों, महिलाओं व गर्भवती माताओं में एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर स्क्रीनिंग आदि की जानकारी उपलब्ध है जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार परन्तु उस क्षेत्र विशेष में किस विटामिन या खनिज की कमी प्राकृतिक/सामाजिक कारणों से है का डाटा एकत्रित नहीं किया जाता है। (ख) छतरपुर जिले के बच्चों एवं महिलाओं में व्याप्त एनीमिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। एन.एफ.एच.एस.-5 की जिला फैक्टशीट में उपलब्ध है जिसमें से कुछ प्रतिशत अनीमिया लौह तत्व अथवा आयरन की कमी से होना संभावित है। छतरपुर जिले में अन्य किसी विटामिन या खनिज में बहुलता संबंधी कोई विभागीय डाटा उपलब्ध नहीं है। शासन द्वारा विभिन्न विटामिन एवं खनिजों की कमी के संबंध में जागरूकता हेतु किए जा रहे प्रयास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''द'' अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रमोन्नति एवं एन.पी.एस. कटौती
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 1160 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5302 दिनांक 17-03-2021 के जवाब में डीईओ रीवा ने किस कार्य हेतु जांच समिति बनाया था? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की जांच समिति प्रतिवेदन क्रमांक 237, दिनांक 07-12-2021 में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2599, दिनांक 15/03/2022 में उठने पर जांच समिति प्रतिवदेन के आधार पर मनीषा कुशवाहा को प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान दिया था तो माध्यमिक शिक्षक के आदेश प्रश्नांश दिनांक तक जारी क्यों नहीं किये गये। जबकि जांच प्रतिवेदन में अध्यापिका के समरूप विजयशंकर मिश्रा के माध्यमिक शिक्षक का आदेश जेडी रीवा द्वारा जारी हो चुके हैं, उक्त कृत्य का दोषी कौन है? (ग) पंचायत विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-31/2013/22/पं-2 भोपाल, दिनांक 07/07/2017 पर बिंदु क्रमांक 3 में क्या निर्देश हैं? (घ) क्या जी.ए.डी. रीवा के आदेश क्रमांक 217 दिनांक 05/09/2024 द्वारा सरल क्रमांक 198 रीता पाण्डेय एवं 205 संगीता तिवारी अध्यापिका मनीषा कुशवाहा के समरूप को द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान लगा दिया गया है, तो उसी आदेश के सरल क्रमांक 150 मनीषा कुशवाहा को द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान क्यों नहीं लगाया गया? इस कृत्य का दोषी कौन है, उसके विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही होगी? (ड.) अध्यापिका मनीषा कुशवाहा के एनपीएस कटौती की राशि कितने माहो की एनएसडीएल खाता क्रमांक 110091500884 में अब तक राशि जमा नहीं की गई क्यों? राशि कब तक जमा होगी? उक्त कृत्य का दोषी कौन है? क्या दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक अनुसार। (ख) मान. विशेष न्यायाधीश पी.सी.एक्ट रीवा द्वारा विशेष क्र. 14/2004 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2011 के अनुक्रम में जिलास्तरीय पात्रता समिति द्वारा दिनांक 11.03.2022 को संबंधित को माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र किया हैं। श्री विजय शंकर मिश्रा माध्यमिक शिक्षक का नाम लोकायुक्त की सूची में नहीं होने के कारण संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग, रीवा द्वारा माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- दो अनुसार है। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित अध्यापकों को प्रदान की गई द्वितीय क्रमोन्नति की स्वीकृति संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग,रीवा के आदेश क्रमांक 2027, दिनांक 12.03.2025 द्वारा निरस्त की गई हैं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - तीन अनुसार है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई योजनाओं के तहत् निर्मित बांधों से जल चोरी
[जल संसाधन]
111. ( क्र. 1171 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के तहत् निर्मित बांध, तालाब एवं अन्य सिंचाई स्त्रोतों से जल चोरी के कितने प्रकरण 1 जनवरी, 2020 के पश्चात् कहां-कहां दर्ज किये गये तथा किस-किस व्यक्ति ने जल चोरी की शिकायत कहां-कहां पर दर्ज कराई, व्यक्ति का नाम सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भित शिकायत की जांच किस सक्षम अधिकारी ने की एवं दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही किस-किस दिनांक को की गई? शिकायत प्रतिवेदन की छायाप्रति दें? (ग) क्या शासकीय योजनाओं से जल चोरी को लेकर पुलिस विभाग में प्रकरण दर्ज कराने का कोई नियम है? यदि हां, तो किन-किन दोषियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है? सिवनी जिले भीमगढ़ बांध से विभिन्न उद्योगों/कृषकों द्वारा अवैध रूप से पाइप-लाइन के माध्यम से जल चोरी किया जा रहा है, इसकी जांच कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? इसके लिए किस-किस व्यक्ति ने कब-कब शिकायत दर्ज कराई और उस पर क्या कार्यवाही की गई?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भित शिकायतों पर की गई कार्यवाही एवं जांच संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शिकायत प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 से 12 अनुसार है। (ग) शासकीय योजनाओं से जल चोरी को लेकर पुलिस विभाग में प्रकरण दर्ज कराने का नियम म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931 नियम-94 में प्रावधान है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
शासकीय शालाओं के जर्जर भवन, रिक्त पद एवं फर्नीचर
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 1172 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिका में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक शालाएं है? उनमें से किन-किन शालाओं में भवन नहीं है या बहुत पुराने एवं जर्जर भवन है? सम्पूर्ण जानकारी दे? (ख) उक्त शालाओं में कितने-कितने पद किस-किस स्तर के शिक्षकों/कर्मचारियों के स्वीकृत है? प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में पदस्थ शिक्षकों/कर्मचारियों का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें? प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कितने पद कहां-कहां रिक्त है? उन पदों को कब तक भरा जावेगा? समय-सीमा बताएं। (ग) उक्त शालाओं में किन-किन में फर्नीचर है एवं किन-किन में नहीं है? शालावार सूची उपलब्ध करायें। क्या फर्नीचर उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है? जानकारी दें। शेष शालाओं में फर्नीचर कब तक उपलब्ध कराया जावेगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। इनमें कोई भी स्कूल भवनविहीन या जर्जर नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति नवीन भर्ती, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति से की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'तीन' अनुसार है। जी हाँ। जिन स्कूलों में आवश्यकता है एवं रखने की जगह उपलब्ध है वहाँ फर्नीचर प्रदाय किया जाता है। फर्नीचर प्रदाय बजट उपलब्धता पर निर्भर है अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सत्र 2025-26 में कक्षा 6 से 8 तक संचालित होने वाली शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।
शासकीय आवास का आवंटन
[जल संसाधन]
113. ( क्र. 1174 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले के विकासखंड बालाघाट अंतर्गत सिंचाई अस्थाई कॉलोनी आंवलाझरी में शासकीय कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किए गए हैं? यदि हां? तो किस-किस कर्मचारियों को किस-किस टाईप के आवास आवंटित किए गए? नाम सहित कार्यरत विभाग सहित जानकारी देवें? (ख) क्या आवंटित आवास में उक्त कर्मचारी निवासरत है? यदि हाँ, तो कब से? G4,G5,G6 एवं अन्य G में विभाग द्वारा गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जाता है? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं तो क्यों? क्या वर्तमान में उक्त आवास को अपने नाम में आवंटित कर, बाजार दर पर अन्य व्यक्तियों को प्रदाय किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? क्या शासन के नियमानुसार प्रदाय करने के नियम है? नियम बतावें? यदि नहीं तो आवास रिक्त करावें? (ग) क्या शासकीय आवास अधिग्रहण के पश्चात भी शासन द्वारा विभाग में गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है? ऐसे कितने शासकीय कर्मचारी है? जो शासन द्वारा गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर, शासकीय भवन में निवासरत है? ऐसे कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? (घ) क्या दोहरा फायदा लेने वाले कर्मचारियों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कब?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ''जी हां'' आवास गृह में निवासरत कर्मचारियों की अधिग्रहण की तिथि संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवास गृह क्रमांक G4,G5,G6 एवं अन्य G टाईप आवास गृह में निवासरत शासकीय कर्मचारियों से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश क्र. 333/चार/1040/शा.आ.अधि./2016, दिनांक 07.09.2016 द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिमाह आवास गृह किराया जमा किया जाता है, इन कर्मचारियों द्वारा गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त नहीं किया जा रहा है। आवास गृह को बाजार दर पर प्रदाय करने के संबंध में कोई नियम नहीं है। शेष प्रश्नांश लागू नहीं। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश लागू नहीं।
उप स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
114. ( क्र. 1177 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ स्वीकृत हुए हैं? इनकी लागत कितनी है? स्वीकृत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण हो चुके है? कितने अपूर्ण हैं एवं कितने कार्य प्रारंभ नहीं हो पाये हैं? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) उप स्वास्थ्य केन्द्र की निर्माण एजेन्सी कौन-कौन से हैं एवं किस उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? उप स्वास्थ्य केन्द्रवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र या पूर्ण हो चुके उप स्वास्थ्य केन्द्र में गुणवत्ता के निर्माण के संबंध में किस-किस अधिकारियों द्वारा कब-कब, कहाँ-कहाँ निरीक्षण किया गया एवं निर्माण में लाई गई कौन-कौन सी सामग्री का परीक्षण लेब में किया गया? निरीक्षण की स्थानवार, दिनांकवार, सामग्री टेस्टिंग की भी स्थानवार, सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवेदन सहित उपलब्ध करावें। (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग या अन्य प्रकार की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से अधिकारियों को प्राप्त हुई है? शिकायतों की जाँच रिपोर्ट सहित संपूर्ण जानकारी देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। सामग्री परीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में मानक मापदण्ड अनुसार सामग्री का प्रयोग किया गया है, घटिया सामग्री के उपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मछली पालन हेतु हितग्राहियों को अनुदान
[मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास]
115. ( क्र. 1178 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में मछुआ एवं मत्स्य कल्याण विभाग द्वारा मछली पालन हेतु कितने-कितने हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया गया? हितग्राहीवार जानकारी देवें। (ख) विभाग में प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन लंबित हैं? यदि हाँ, तो लंबित आवेदनों सहित जानकारी देवें। कब तक आवेदन का निराकरण किया जावेगा? समय-सीमा बतायें। (ग) विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्षों में मछली पालन हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विधान सभावार जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास ( श्री नारायण सिंह पंवार ) : (क) बालाघाट जिले में विभाग द्वारा मछली पालन हेतु 320 हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) विभाग में प्रश्न दिनांक तक 454 आवेदन लंबित है निराकरण की अवधि बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।
श्योपुर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
116. ( क्र. 1179 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर मेडिकल कॉलेज का कार्य पूर्ण होकर लोकार्पण की प्रतीक्षा कर रहा है? यदि हां, तो मेडिकल कॉलेज कब तक प्रारम्भ हो रहा है? समय-सीमा बतावें? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें? (ख) मेडिकल कॉलेज श्योपुर में पैरामेडिकल एवं अन्य स्टॉफ सफाईकर्मी,गार्ड,प्लम्बर,टेक्नीशियन,कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य समस्त सब स्टॉफ आदि की भर्ती आउट सोर्स या अन्य किस माध्यम से की जावेगी? नियम, निर्देश या भर्ती प्रक्रिया के सम्बंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार रिक्त पदों पर योग्यता अनुसार विधानसभा क्षेत्र श्योपुर के बेरोजगार आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो अवगत करावें? यदि नहीं तो कारण बतावें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। भवन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा एन.एम.सी द्वारा एल.ओ.ए. प्राप्त होने पर मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। (ख) अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 26 जून, 2023 की अनुसूची 2 (स) के नियम 6 अनुसार भर्ती की कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गीता भवन एवं अन्य धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
117. ( क्र. 1180 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में एक ''गीता भवन'' धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु बजट वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां तो प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 415 दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से किये गये अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई अवगत करावें? क्या श्योपुर जिला मुख्यालय के ग्राम सोठवा में पूर्व से संचालित ''गीता भवन'' हेतु राशि आवंटित की जावेगी? यदि हां तो कितनी एवं कब तक? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें? (ग) श्योपुर जिले में कितने धार्मिक स्थल शासन स्तर पर सूचीबद्ध है, स्थानवार एवं नामवार सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उनमें से कितने धार्मिक स्थलों के कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से स्थान पर जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु आवंटित कर जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण कराया गया है? जानकारी दें। यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्योपुर जिले अंतर्गत 650 धार्मिक स्थल शासन संधारित मंदिरों की सूची में दर्ज है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी 'निरंक'। आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्य की औचित्यता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
स्कूलों में भवन मरम्मत एवं अन्य व्यवस्थाएं
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 1181 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की समय पर मरम्मत नहीं होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में भवन मरम्मत, पेयजल एवं फर्नीचर की व्यवस्था कब तक करा दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शिवपुरी जिले में सी.एम. राईज स्कूलों में अभी तक स्कूल बसें उपलब्ध नहीं हो पाई है, स्कूली बच्चों को 10-12 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है बसें कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? (ग) 01/04/2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ किन-किन मदों में व्यय की गयी, मदवार एवं वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (घ) शिवपुरी जिले के छात्रावासों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण के दौरान किन-किन छात्रवासों में अनियमितता पाई गई? संपूर्ण जानकारी दें। (ड.) शिवपुरी जिले की छात्रावासों में वार्डन, सहायक वार्डन, अतिथि शिक्षक नियुक्ति के क्या नियम निर्देश है। समस्त स्टॉफ की जानकारी दें। (च) विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में हायर सेकेण्डरी स्कूलों (कक्षा 12 तक) में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन मदों में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा किन-किन मदों में राशि व्यय की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। जिले में कुल 309 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य चिन्हित किये गये हैं। जर्जर जीर्ण-शीर्ण शाला भवनों में शालाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। जिले में 123 शाला भवनों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये गये है। विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था है। शिवपुरी जिले में 260 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध है। सत्र 2025-26 में 04 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर का प्रावधान किया गया है। शालाओं में फर्नीचर की उपलब्धता बजट के आधार पर की जाती है। (ख) जी हाँ। परिवहन निविदा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, ग्वालियर में न्यायालयीन प्रकरण कमांक WP 9862/2025 प्रचलित होने से शिवपुरी जिले के सांदीपनि विद्यालयों में परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। न्यायालयीन निर्णय उपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेंगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 अनुसार है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक को 03 वर्ष हेतु वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तथा सहायक वार्डन के पद हेतु शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक को 03 वर्ष हेतु प्रभार सौंपा जाता है। (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पर्यटक गतिविधियों के लिये बजट आवंटन
[पर्यटन]
119. ( क्र. 1184 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में पर्यटन विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं इसका व्यय गुनौर विधानसभा के किस-किस कार्य में किया गया है? संपूर्ण जानकारी वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में पन्ना जिले में आयोजित होने वाले महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेले हेतु शासन द्वारा कितना बजट, कब-कब विभाग को आवंटित किया गया है तथा गुनौर विधानसभा में इसका व्यय कहां-कहां पर किया गया? जानकारी दें। (ग) गुनौर विधानसभा के कितने पर्यटक स्थल पर्यटन विभाग के पास दर्ज है? क्या छूटे हुये पर्यटक स्थलों को जोड़े जाने के संबंध में शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभाग द्वारा महोत्सव, सांस्कृति कार्यक्रम एवं मेले के आयोजन हेतु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों को दर्ज करने की कोई प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
होड़ा माताजी मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत राशि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
120. ( क्र. 1197 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा राजगढ़ जिले की तहसील खिलचीपुर में होड़ा माताजी मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु 623 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करवाएं। (ख) उपरोक्त कार्य की एजेंसी क्या थी? नाम बतावें। (ग) क्या उपरोक्त स्वीकृत राशि में से 80 लाख रुपये की राशि दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई थी। यदि हाँ, तो उस राशि से कितना काम हुआ है तथा कितना शेष है? (घ) शेष राशि कब तक जारी की जावेगी?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी नहीं। होड़ा माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा राशि रूपये 12.00 लाख एवं राशि रूपये 80.00 लाख कुल राशि रूपये 92.00 लाख मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति/आवंटन आदेश जारी किए गए थे। (ख) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल। (ग) होड़ा माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा राशि रूपये 12.00 लाख एवं राशि रूपये 80.00 लाख कुल राशि रूपये 92.00 लाख मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति/आवंटन आदेश जारी किए गए थे। जिसमें से कुल राशि रूपये 90.47 लाख का कार्य किया गया है तथा राशि 01.53 लाख शेष है। (घ) शासन स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से पुन: आवंटन प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत पुन: आवंटन हेतु राशि जारी की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सकों के पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
121. ( क्र. 1198 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला चिकित्सालय में किन-किन चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत है? (ख) उपरोक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुये है? (ग) उपरोक्त स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से कब से रिक्त पद है? (घ) क्या उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शत प्रतिशत पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
122. ( क्र. 1200 ) श्री हजारीलाल दांगी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति एवं मानदेय/वेतन निर्धारण के क्या नियम है। क्या आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार विभाग प्रमुख को है, यदि हां तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें, यदि नहीं तो क्या प्रक्रिया है? जानकारी दें। (ख) आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु किस पद के लिए कितना वेतन निर्धारित है, विभाग द्वारा कम्पनी को प्रति कर्मचारी प्रतिमाह कितना भुगतान किया जाता है एवं कम्पनी द्वारा प्रति कर्मचारी प्रतिमाह कितना भुगतान किया जाता है, पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराये। (ग) कर्मचारी के वेतन में असमानता है, तो इसमें शासन को धन की हानि एवं कर्मचारी के हितों का नुकसान हो रहा है, क्या विभाग द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये है, यदि हां तो क्या? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। क्या विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा उनके व्यक्तिगत खाते में वेतन का भुगतान करेगा, यदि हां तो कब तक। (घ) क्या विभाग को अपने आर्थिक नुकसान,कर्मचारी के हितों को दृष्टिगत रखते हुऐ कर्मचारी आउटसोर्स की जगह रोगी कल्याण समिति के माध्यम से रखने चाहिए। यदि हां तो,क्या विभाग इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा? कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति एवं मानदेय/वेतन निर्धारण के नियम निर्धारित नहीं है अपितु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के नियमों का पालन किया जाता है। जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मानदेय उक्त जिलें में श्रमायुक्त द्वारा नियत पारिश्रमिक के आधार पर किया जाता है। विभाग द्वारा किसी भी कंपनी को सीधे भुगतान नहीं किया जाता है अपितु जिलों को भुगतान किया जाता है। पृथक-पृथक जिलों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रेणी तथा संख्या अनुसार भुगतान किया जाता है। (ग) एवं (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अंतर्राज्यीय बॉर्डर और चेक पोस्ट पर अवैधानिक गतिविधियां
[परिवहन]
123. ( क्र. 1204 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सीमावर्ती राज्य से प्रदेश के बॉर्डर रोड से चेक पोस्ट को वर्ष 2023-24 से हटाये जाने के बाद भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, आऊटसोर्स एजेंसी के कर्मचारी से अनाधिकृत सेवा लेकर, अन्य राज्य से आने वाले वाहन से अवैध वसूली कर रहे है, जिसकी सूचना प्रमुख समाचार पत्र में भी सबूत के साथ आयी है। विभाग ने इस प्रकार के गतिविधि रुकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही और उपाय करे हैं। विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) विभाग प्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर रोड की सीमा पर अवैध परिवहन को रोकने हेतु कैसे कार्य करता है। (ग) "पिटोल चेक पोस्ट बॉर्डर" पर वर्ष 2025 में अवैध वसूली करने की वजह से व्यक्ति की एक्सिडेंट से मृत्यु हो गयी थी, उसकी वीडियों रिकॉर्डिंग प्रदान की जाए और यदि CCTV वीडियों रिकॉर्डिंग नहीं होती, तब किन कारणों से नहीं हो रही है।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में दिनांक 30.06.2024 से चेकपोस्ट बंद किये जाने के पश्चात् किसी भी आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं और न ही वाहनों से अवैध वसूली का कार्य किया जा रहा है। अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा ही मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रावधानों के तहत चालानी कार्यवाही की जाती है। वाहनों की चेकिंग के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिये वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही पीओएस मशीन के माध्यम से की जा रही है जिसमें वाहन संचालक द्वारा चालान की राशि ऑनलाइन जमा की जाती है तथा प्रदेश में अन्य राज्य से आने वाले वाहनों के मोटरयान कर ई-चेक पोस्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के प्रावधान किये गये हैं। समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वाहन चेकिंग पॉइंट की आकस्मिक जांच की जाती है तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ख) प्रदेश की सीमाओं पर स्थापित चेकपोस्टों को दिनांक 30.06.2024 से बंद किये जाने के पश्चात् अवैध संचालित वाहनों की चेकिंग हेतु 45 चेकिंग पॉइंट बनाये गये हैं। उक्त चेकिंग पॉइंट्स पर पदस्थ प्रवर्तन अमले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर बिना परमिट, बिना फिटनेस तथा ओव्हरलोड वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम में विहित नियमों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) दिनांक 30.06.2024 के पश्चात् पिटोल चेकपोस्ट अस्तित्व में नहीं है, पिटोल चेकपोस्ट के स्थान पर चैकिंग पाईंट झाबुआ-1 संचालित किया जा रहा है। उक्त चैकिंग पॉइंट पर पदस्थ परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अवैध संचालित वाहनों की एक स्थान पर चैकिंग कार्य न किया जाकर आस-पास के विभिन्न स्थानों पर चैकिंग कार्य किया जाता है। दिनांक 22.05.2025 को इंदौर- अहमदाबाद हाइवे ग्राम भीमफलिया पर दुर्घटना में राजेश पिता कारूलाल मीणा की मौत हो गई थी। उक्त घटना की प्राथमिकी पी.एस. थाना झाबुआ में दर्ज की गई है। दुर्घटना स्थल पर CCTV कैमरा कार्यरत न होने के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 1212 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग अन्तर्गत सिवनी जिले में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त है? विकासखण्डवार, संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विभाग रिक्त पदों में भर्ती करेगा? यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों पूर्णत: जानकारी दें। (ग) क्या शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। (घ) क्या शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों में पूर्ति हेतु विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। स्थानांतरण, पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से सतत् रूप से रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पठन-पाठन की दृष्टि से रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश "ख' अनुसार।
स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
125. ( क्र. 1213 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में स्वास्थ्य विभाग में कितने पद कहां-कहां रिक्त है? जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्या विभाग रिक्त पदों से भर्ती करेगा यदि हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या किया जा रहा है? (घ) क्या स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों में पूर्ति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र.लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन मण्डल को मांग-पत्र भेजे जा चुके है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
स्थाई जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना अधिकारी की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
126. ( क्र. 1221 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला भिण्ड में विगत कई वर्षों से स्थाई जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक न होने के कारण वर्तमान में इसका प्रभार डिप्टी कलेक्टर को दिया गया है, जिस कारण जिले में शिक्षण कार्य से संबंधित कई विद्यालयों में अनेकों प्रकार की समस्यां उत्पन्न हो रही है? (ख) क्या भिण्ड जिले को विभागीय उप संचालक स्तर के अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी व योग्य अनुभवी अधिकारी को जिला परियोजना समन्वयक बनाये जाने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? अवगत कराने का कष्ट करें। (ग) भिण्ड जिले में जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक की पदस्थापना कब तक की जावेगी? समयावधि की जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में श्री आर.डी, मित्तल प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड के पद पर दिनांक 16.03.2024 से पदस्थ है। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दिनांक 09.06.2025 से चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 12.06.2025 द्वारा श्री अंकुर रवि गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर जिला भिण्ड को कार्य सुविधा की दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड का प्रभार सौंपा गया था। श्री आर.डी. मित्तल अवकाश के पश्चात् दिनांक 03.07.2025 को कार्य पर उपस्थित हो गये हैं। शासनादेश दिनांक 26.07.2023 के द्वारा श्री व्योमेश शर्मा (मूल पद व्याख्याता) को जिला परियोजना समन्वयक जिला भिण्ड के पद पर पदस्थ किया गया था। शासनादेश दिनांक 19.06.2025 के द्वारा नवीन पदस्थापना डाइट जिला भिण्ड में की गई है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। जिला परियोजना समन्वयक की पदस्थापना के पद की पूर्ति हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
127. ( क्र. 1223 ) श्री विष्णु खत्री : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन करने के संबंध में विभाग के क्या मापदण्ड हैं? स्पष्ट करें। (ख) क्या बैरसिया विधानसभा के ललरिया, कढैया चंवर, हर्राखेड़ा, कढैया शाह, रतुआ, ईटखेड़ी एवं परवलिया सड़क उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की पात्रता रखते है? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग की क्या कार्य योजना है? जानकारी उपलब्ध कराये।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार की जनसंख्या पर एवं आदिवासी क्षेत्र में 20 हजार की जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जा सकता है। (ख) भविष्य में आवश्यकता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधन के दृष्टिगत इन केन्द्रों का उन्नयन किये जाने के संबंध में परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जा सकता है।
स्थानांतरण कार्यवाही में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
128. ( क्र. 1232 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रीमती मोनिका सुनहेरी (यूनिकोड-080011277) नर्सिंग ऑफिसर का स्थानातंरण जिला-दमोह से जिला नरसिंहपुर के लिये 3876/CMS/MLA/120/2024 दिनांक 22.08.2024 में विधायक द्वारा विशेष अनुशंसा की गई थी, परन्तु फिर भी आवेदिका का स्थानातंरण क्यों नहीं किया गया? जानकारी से अवगत करावें। (ख) नर्सिंग डायरेक्टर के पास फाईल क्रमांक HC-2364/30.08.2024 है जो कि प्रश्न दिनांक तक विचाराधीन/लंबित थी, किन्तु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थानातंरण की कार्यवाही नहीं की गई। कारण दें। क्या विभाग संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करेगा? कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) प्रश्न दिनांक तक स्थानातंरण क्यों नहीं किया गया? विभाग में स्थानातंरण की क्या प्रक्रिया है? जानकारी से अवगत करावें। (घ) वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा किन-किन अधिकारी/कर्मचारी का स्थानातंरण किया गया? सूची उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) तत्समय सामान्य स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू होने से स्थानांतरण नहीं किया गया। (ख) उत्तरांश (क) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दवारा समय–समय पर जारी स्थानांतरण नीति अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आउससोर्स कर्मचारियों की जानकारियां
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
129. ( क्र. 1233 ) श्री
केशव देसाई : क्या उप
मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) जिला
श्योपुर एवं
भिण्ड के
समस्त शासकीय
अस्पतालों को
स्वास्थ्य
सेवाओं के
संचालन हेतु जिले
के अस्पतालों
को व्यवस्था
हेतु विभाग
द्वारा
प्राप्त आवंटन
मदवार एन.एच.एम.
द्वारा
प्राप्त
आवंटन तथा
रोगी कल्याण
समिति द्वारा
प्राप्त
आवंटन का
माहवार विवरण
एवं किया गया
व्यय का विवरण
एवं व्यय हेतु
जिला स्तरीय
बैठकों में
प्रस्तुत
प्रस्तावों
का अनुमोदन
एवं विभागीय
अपनाई गई
प्रक्रिया, व्यय
हेतु जैसे
कोटेशन/निविदा
आदि जो भी
प्रक्रिया
अपनाई गई हो। सम्पूर्ण
विवरण सहित
जानकारी
देवें। (ख)
विधानसभा
क्षेत्र गोहद
के समस्त
शासकीय अस्पतालों
में आउटसोर्स
के माध्यम से
कार्य कर रहे
समस्त
कर्मचारियों
के नाम (कुशल/अकुशल/विनियमित), पदनाम, शासन
द्वारा
निर्धारित
मानदेय,
आउटसोर्स
कंपनी द्वारा
प्रदाय किया
जा रहा मानदेय, आउटसोर्स
कम्पनी का नाम, अस्पताल
का नाम सहित
पूर्ण
जानकारी
प्रदाय करें।
उप
मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा
शिक्षा ( श्री
राजेन्द्र
शुक्ल ) : (क)
जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (ख) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है।
नहरों का निर्माण
[जल संसाधन]
130. ( क्र. 1240 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मदन सागर तालाब अहार से सलूस क्र.1 एवं सलूस क्र. 2 से किसानों को सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किये जाने में काफी अधिक समय हो गया है और नहरें जीर्ण-शीर्ण हो गई है? (ख) क्या किसानों के हितों का ध्यान रखते हुये उक्त मदन सागर तालाब अहार के सलूस क्र. 1 एवं सलूस क्र. 2 की पक्की नहरों के निर्माण कार्यों को विभाग द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा तथा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु विभाग द्वारा एस्टीमेट तैयार कराये जाने हेतु स्थल निरीक्षण कार्य कब तक कराया जावेगा? (ग) क्या सलूस क्र. 1 एवं 2 के परिक्षेत्र में आने वाले किसानों द्वारा विभाग को आवेदन पत्र आदि देकर पक्की नहरों के निर्माण कराये जाने की मांग की है, मगर विभाग की उदासीनता के कारण उक्त नहरों को पक्का किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) क्या सरकार किसानों के हित में सार्वजनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु प्रतिबद्ध है मगर मदन सागर अहार की खराब नहरों को पक्के निर्माण कराये जाने हेतु प्रतिबद्ध क्यों नहीं है तथा किसानों को अपनी फसलों को पानी सही ढंग से प्राप्त हो इस हेतु उक्त नहरों को पक्का निर्माण किये जाने के आदेश जारी करते हुए किसानों को लाभान्वित कब तक करा दिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) नहरों के पक्कीकरण का प्राक्कलन विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न लागू नहीं है। (घ) जी हां, मदन सागर तालाब अहार से जल की उपलब्धता अनुसार किसान लक्षित सिंचाई से लाभान्वित होते है। नहरों में पूर्व निर्मित आंशिक लाइनिंग कतिपय स्थलों पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नहरों के पक्कीकरण का प्राक्कलन विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जमीनों की नाप कराना
[राजस्व]
131. ( क्र. 1241 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा की तहसील बल्देवगढ़, खरगापुर, पलेरा में जमीनों की नाप कराये जाने हेतु भारी संख्या में आवेदन पत्र दिये जाते हैं और किसानों की जमीने नापने हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है उसमें समय अधिक लगता है, इसलिये इस तकनीकी युग में विभाग द्वारा ''रोवर'' मशीन का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, जिससे समय की बचत होगी तथा आवेदनकर्ता किसान लाभान्वित होंगे? (ख) क्या टीकमगढ़ जिले में मात्र एक ही मशीन है इसलिये एक ''रोवर'' मशीन तहसील बल्देवगढ़ खरगापुर, पलेरा के विभाग द्वारा आवंटित कराये जाने की मांग तीनों तहसीलों के किसानों के द्वारा की जा रही है? क्या खरगापुर बल्देवगढ़ पलेरा तहसील के लिये उक्त ''रोवर मशीन'' आवंटित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या रोवर मशीन पटवारियों एवं आर.आई. को प्राप्त नहीं होने के कारण कई किसानों की जमीने 15 जून के बाद नाप बंद हो जाने के कारण नहीं नप पाती है जिसकी शिकायतें होने से विभाग की छवि धूमिल होती है? इसलिये क्या रोवर मशीन जनहित आवंटित कराये जाने के आदेश जारी किये जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जमीनों की नाप हेतु जरीब से सीमांकन किया जाता हैं एवं आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 60/7-सर्वे भण्डार/GNSS Rover/2022 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा टीकमगढ़ जिले के लिए एक रोवर मशीन प्रदाय की गई हैं। इस मशीन का कलेक्टर भू-अभिलेख टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1464/भू-अभि./भण्डार/2024 दिनांक 12.11.2024 के द्वारा प्रत्येक तहसील को रोस्टर अनुसार आवंटित की गई हैं। जिससे समय पर जमीनों की नाप की जा रही हैं। तहसील बल्देवगढ़ को प्रतिमाह दिनांक 4 से 6, खरगापुर को दिनांक 7 से 9 एवं पलेरा को दिनांक 10 से 13 तारीख में सीमांकन हेतु रोवर मशीन उपलब्ध कराई जाती हैं। रोस्टर की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) टीकमगढ़ जिले में रोवर मशीन एक ही प्राप्त हुई हैं जिसका रोस्टर अनुसार प्रत्येक तहसील में प्रदाय की जाकर सीमांकन कार्य किया जा रहा हैं। (ग) रोस्टर कार्यक्रम के अनुसार सभी तहसीलों में पदस्थ आर.आई. एवं पटवारियों को सीमांकन हेतु रोवर मशीन उपलब्ध करा दी जाती हैं।
शिक्षा का अधिकार अंतर्गत लंबित भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 1249 ) श्री बाला बच्चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन को RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत प्रश्न दिनांक की स्थिति में भारत सरकार से किस वित्तीय वर्ष की कितनी राशि लेना शेष है? वर्षवार राशि सहित बतावें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में राजपुर विधानसभा क्षेत्र/बड़वानी जिले में कितने स्कूलों की कितनी राशि किस वित्तीय वर्ष की लंबित है? बतावें। स्कूल नाम, लंबित राशि, वित्त वर्ष सहित जिले के संबंध में जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) इस लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा समय-सीमा देवें? बड़वानी जिले में शिक्षा का अधिकार लागू होने के पश्चात् प्रश्न दिनांक तक कितने एडमिशन हुए की जानकारी वर्षवार, विधान सभावार, छात्रसंख्या सहित देवें। (घ) केन्द्र शासन से राशि प्राप्त होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा समय पर स्कूलों को भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? स्पष्ट करें। इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) निरंक। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) राजपुर विधानसभा क्षेत्र/बड़वानी जिले में अशासकीय स्कूलों को सत्र 2022-23 की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। मात्र 05 अशासकीय स्कूलों द्वारा बैंक खाता क्रमांक गलत दर्ज किए जाने के कारण भुगतान असफल रहा। इन स्कूलों के भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। शेषांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट - 'अ' अनुसार है। सत्र 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) राशि का भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) राज्य शासन वित्त विभाग से बजट प्राप्त होते ही फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं है।
सा.प्र.वि., जिला प्रशासन एवं भारत सरकार से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 1302 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 816 दिनांक 26/06/25 जो सी.एम., प्रतिलिपि पत्र मंत्री, पी.एस. स्कूल शिक्षा,सी.एस. आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं पत्र क्र. 83,3 दिनांक 09/06/25 जो पी.एस., स्कूल शिक्षा को प्रेषित किया गया था, प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें? (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्त्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं तो सा.प्र.वि. के आदेश के बिन्दु क्र. 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19/07/2019 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? (ग) कलेक्टर, जिला भोपाल की जन सुनवाई शिकायत क्र. 38, दिनांक 01/07/2025 में शिकायत पर कब और क्या कार्यवाही किस-किस के द्वारा की गई? संपूर्ण विवरण दें। (घ) भारत सरकार का पत्र दिनांक 22.06.23 राज्य शिक्षा केन्द्र के नाम संबोधित है, उसमें कितनी शिकायतों का उल्लेख है? शिकायतों का पूर्ण विवरण एवं विभाग द्वारा कृत संपूर्ण कार्यवाही से मय दस्तावेजों के अवगत कराये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पत्र क्रमांक 816, दिनांक 26.06.2025 की जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक- रा.शि.के./पाठ्यक्रम/2025/3577, दिनांक 17.07.2025 एवं पत्र क्रमांक 833, दिनांक 09.06.2025 की जानकारी पत्र क्रमांक- मान्यता/वि.स.प्र./1454/2025/1281, दिनांक 18.07.2025 द्वारा माननीय विधायक जी को प्रेषित की गई है। जानकारी प्रदान करने में विलम्ब प्रक्रियागत होने से शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) पत्र क्रमांक 833, दिनांक 09.06.2025 की जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने के कारण प्रक्रियागत विलम्ब के दृष्टिगत शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1-अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2-अनुसार।
सा.प्र.वि. के आदेशों का पालन नहीं होना
[जल संसाधन]
134. ( क्र. 1303 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 850, दिनांक 01.07.2025 जो सीएस, प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 851, दिनांक 01.07.2025 एसीएस, जल संसाधन विभाग एवं कलेक्टर, जिला सागर को प्रेषित किया गया था, प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें? (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं तो सा.प्रा.वि. के आदेश के बिन्दु क्रमांक 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19.07.2019 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ग) तारा. प्रश्न क्रमांक 1057 उत्तर दिनांक 03.07.2024 में प्रश्नांश (ड.) के उत्तर में डैम का सीसीकरण का कार्य जून 2025 में पूर्ण करने का लिखित जवाब सदन में दिया था? क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है? यद्यपि नहीं हुआ है तो कारण सहित बताये क्यों नहीं हुआ एवं ठेकेदार के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतायें? कार्य समय से पूर्ण हो इस हेतु विभाग की क्या कार्य योजना है? कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मान. सदस्य का पत्र दिनांक 10.07.2025 को प्राप्त हुआ। पत्र प्राप्ति के पश्चात बिंदुवार जानकारी मान. सदस्य को परियोजना संचालक बीना पी.एम.यू. सागर के द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2025 से प्रेषित की गई है। प्रेषित पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न लागू नहीं होता है। (ग) जी हाँ। डेम का कार्य जून 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था। संजय सागर (मध्यम) परियोजना की नहर प्रणाली की सी.सी. लाईनिंग कार्य ठेकेदार द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने एवं कार्य धीमी गति से करने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है। ठेकेदार को नियमानुसार अनुबंध के अर्न्तगत पत्र दिनांक 01.04.2025 एवं 15.04.2025 द्वारा पंजीयन निलंबन एवं काली सूची में डाले जाने की चेतावनी दी गई। इसके उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने के फलस्वरूप पत्र दिनांक 14.07.2025 को अंतिम नोटिस अनुबंध विखंडन हेतु जारी किया गया है। अनुबंध की निहित कण्डिकाओं के अनुसार कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
135. ( क्र. 1306 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की देवरी विधानसभा के किन-किन स्कूलों का मिडिल से हाई स्कूल एवं हाईस्कूल से उ.मा.विद्यालय में उन्नयन किया जा रहा है किन-किन के उन्नयन कर दिये गये है। सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या शासकीय मिडिल स्कूल मुहासा वि.खं. केसली को भी हाईस्कूल में उन्नयन किया गया हैं यदि नहीं तो क्या चालू शिक्षा सत्र में कर दिया जायेगा, यदि नहीं तो कब तक। (ग) क्या हाईस्कूल देवरी नाहरमउ को उच्चतर मा.विद्यालय में उन्नयन किया गया है नहीं तो कब तक कर दिया जायेगा। (घ) विधानसभा क्षेत्र अर्न्तगत भवनविहीन स्कूलों को भवन कब तक बनाये जाने हेतु राशि उपलब्ध करा दी जावेगी। विवरण देवें भवनविहीन स्कूलों की एवं स्कूलों की सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवॉल हेतु कहां-कहां राशि उपलब्ध करा दी गई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र.एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्र. 2.2 अनुसार सी.एम. राईज योजना संचालित होने के कारण कोई नया विद्यालय आरम्भ नहीं किया जाएगा, का उल्लेख है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन शाला उन्नयन के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनविहिन नहीं है। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउंड्रीवॉल का निर्माण मध्यप्रदेश रोजगार गांरटी परिषद के पत्र क्रमांक 5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाता है। प्रश्नाधीन विधान सभा अन्तर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्यार्थी नामांकन के आधार पर आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण बजट उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नाधीन विधान सभा अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा, सुखजू एवं शासकीय उ.मा.वि. रसेना में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये जा चुके हैं। बाउंड्रीवॉल संबंधित जानकारी निरंक है।
जलाशयों की प्रशासकीय स्वीकृत
[जल संसाधन]
136. ( क्र. 1307 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गंजन जलाशय योजना, घोघरनाथ जलाशय योजना, टेकापार जलाशय योजना, माझा नाला वियर, सिंदूर जलाशयों के डी.पी.आर. जमा है प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है। पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें। (ख) सागर जिले की देवरी विधानसभा के प्रश्नांश (क) में वर्णित जलाशयों की योजनाओं जिनकी साध्यता प्राप्त है उन योजनाओं में कब तक प्रशासकीय स्वीकृति उपलब्ध करा दी जायेगी। समय-सीमा बतायें। (ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ बजट भी प्रदाय करा दिया जावेगा।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।
चिकित्सालयों में महिलाओं के साथ अपराध
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
137. ( क्र. 1310 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग अन्तर्गत किस-किस जिले के जिला चिकित्सालयों सहित शासकीय हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर्स, कम्पाउण्डर, वार्डबॉय द्वारा इलाज के लिये भर्ती महिला रोगियों के साथ दुष्कर्म/छेड़छाड़ की घटनाएं घटित हुई है? वर्षवार, जिलेवार, अस्पतालवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या दुष्कर्म/छेड़छाड़ की घटनाओं में सम्मिलित दोषियों के विरूद्ध शासन/अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो किस-किस के विरूद्ध कब-कब तथा किस-किस धारा अन्तर्गत कार्यवाही की गई? क्या दोषियों पर महिला/यौन उत्पीड़न का प्रकरण दर्ज कर निलंबन की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो दर्ज प्रकरण/कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में घटित घटनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-
संभाग |
जिला |
अस्पताल |
कुल घटनाएं |
भोपाल |
भोपाल |
हमीदिया चिकित्सालय |
01 |
राजगढ़ |
जिला चिकित्सालय |
निरंक |
|
नर्मदापुरम |
जिला चिकित्सालय |
निरंक |
|
हरदा |
जिला चिकित्सालय |
निरंक |
|
बैतूल |
जिला चिकित्सालय |
निरंक |
|
सीहोर |
जिला चिकित्सालय |
निरंक |
|
विदिशा |
जिला चिकित्सालय |
निरंक |
(ख) जी हाँ। प्रकरण में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा 03 सदस्यीय समिति गठित कर जांच के आधार पर डॉ. अमित गुप्ता को दिनांक 13.08.2024 को निलंबित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापिस लेने पर निलंबन आदेश निरस्त किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
श्रद्धालुओं को सुविधाएं
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
138. ( क्र. 1312 ) श्री केशव देसाई : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव बाबा मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन करने आते है और श्रद्धालुगण दर्शन हेतु कतार में लगकर धूप, बरसात में मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं? जिसमें वृद्धजन/महिलाएं/बच्चे भी शामिल होते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो श्रद्धालुओं को असुविधा और परेशानी से बचाने हेतु शेड निर्माण, पीने का पानी एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है? यदि नहीं तो उक्त व्यवस्थाएं कब तक पूर्ण कर दी जावेगी? समय-सीमा बतावें। नहीं तो क्यों? (ग) क्या पुरूष एवं महिलाएं एक ही कतार में लगकर दर्शन के लिये जाते हैं? यदि हाँ, तो महिला एवं पुरूषों हेतु अलग-अलग कतार दर्शन करने हेतु बनायी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। रोज हजारों श्रद्धालु श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने आते हैं एवं समय-समय पर ऋतु अनुसार पर्याप्त व्यवस्थायें की जाती हैं। (ख) पीने के पानी हेतु अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था है। सुलभ कॉम्पलेक्स की मंदिर के बाहर व्यवस्था है। मंदिर में शेड निर्माण सिंहस्थ कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। दर्शन कराने हेतु अलग-अलग कतार संबंधी वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फर्जी पट्टे की जांच एवं कार्यवाही
[राजस्व]
139. ( क्र. 1323 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता श्री वाल्मीक राठौर जिला अनूपपुर के द्वारा जिला अनूपपुर अंतर्गत तहसील जैतहरी के ग्राम चांदपुर में खसरा नंबर 1294/1/1 रकबा 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1303 रकबा 1.214 हेक्टेयर का फर्जी पट्टा बनाये जाने की शिकायत वर्ष 2023 की माह जून से अगस्त माह की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस महानिदेशक भोपाल को शिकायत प्रेषित की गई है? यदि हाँ, तो शिकायतकर्ता व शिकायत पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये प्रश्न दिनांक तक जाँच अधिकारी का नाम, जाँच प्रतिवेदन व क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के शिकायत व तथ्य अनुसार भू-अधिकार संहिता (पट्टाधारक) के द्वारा म.प्र. शासन की भूमि पर किस आधार व पात्रता अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा विधि व प्रक्रिया का पालन करते हुये पट्टा जारी किया गया था? सक्षम अधिकारी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार भूमि धारक कृषक ने स्टेट बैंक शाखा, जैतहरी से ऋण व शासन से ऋण प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी, आवेदन पत्र सहित समस्त दस्तावेज बैंक से उपलब्ध करावें तथा पट्टाधारक के पति का नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्या भू-अधिकार ग्रहिता ने पिता के नाम दर्ज कराकर तथा भूमिहीन बनकर भू-अधिकार प्राप्त किया था? यदि हाँ, तो क्या महिला आज दिनांक तक अविवाहित है? यदि नहीं तो पति के नाम सहित जानकारी देवें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। शिकायत पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’अ’’ अनुसार है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतहरी से जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम चांदपुर की प्रश्नाधीन भूमियां ख.नं. 1294/1/1 रकबा 0.809 हे. एवं ख.नं. 1303 रकबा 1.214 हे. के पुराने खसरा व प्रकरण एवं वर्ष 1985-86 से वर्तमान स्थिति तक की रिकार्ड की तलाश कराई जा रही है, जिसके संबंध में न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। (ख) अभिलेखीय दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है, प्रकरण विचाराधीन है। (ग) जी हाँ। बैंक संबंधी दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’ब’’ अनुसार है। पट्टाधारक के पति का नाम भूपेन्द्र सिंह है। (घ) जी हाँ। महिला विवाहित है पति का नाम भूपेन्द्र सिंह है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[राजस्व]
140. ( क्र. 1343 ) श्री अभय मिश्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित व चतुर्थ काउंसलिंग में पात्र पाये जाने वाले पटवारियों को कितने जिलों में पदस्थ किया गया है का विवरण देवें। जिले के तहसीलों में पदस्थ किये जाने बाबत शासन निर्देश थे, प्रति देते हुये बतावें? किन आधारों व निर्देशों के पालन में तहसीलों में पदांकन किया गया, का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के चयनित पटवारियों के अनुसार रीवा जिले में काउंसलिंग/प्रशिक्षण के बाद कितने पटवारियों को मऊगंज जिले में पदस्थ किया गया? संख्या क्या थी? मऊगंज जिले में पदस्थ किये जाने बाबत क्या मापदंड एवं आधार अपनाये गये? किन आधारों पर रीवा और मऊगंज जिले में पदस्थापना बाबत कार्यवाही की गई, जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तहसीलों में कितने पटवारी पदस्थ हैं? इनकी पदस्थापना अवधि/गृह तहसील में कितने वर्षों की हो चुकी है? इनके स्थानांतरण बाबत शासन के क्या निर्देश हैं, प्रति देते हुए बतावें कि इनके स्थानांतरण बाबत क्या निर्देश देंगे, बतावें? नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के जांच आदेश देंगे एवं प्रश्नांश (ग) के पटवारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया, तो क्यों? कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे बतावें? यदि नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ एवं ब'' अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित व चतुर्थ काउंसलिंग में चयनित 318 पटवारियों के अनुसार रीवा जिले में काउंसलिंग/प्रशिक्षण के बाद तहसील के मान से 227 पटवारियों को रीवा जिले में एवं 91 पटवारियों को मऊगंज जिले में पदस्थ किया गया है। तत्समय मऊगंज जिले का गठन नहीं हुआ था। लेकिन रीवा जिले द्वारा काउंसलिंग उपरान्त तहसीलों में रिक्त पदों के मान से चयनित पटवारियों को रीवा और मऊगंज जिले में पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की गई है। (ग) पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 अन्तर्गत काउंसलिंग में चयनित 4961 पटवारियों को जिलों की तहसीलों में पदस्थ किया गया है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 अन्तर्गत प्रथम काउंसलिंग दिनांक 24.02.2024, द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 09.03.2024, तृतीय काउंसलिंग दिनांक 28.10.2024 एवं चतुर्थ काउंसलिंग दिनांक 10.02.2025 द्वारा चयनित कर इनकी पदस्थापना जिलों की तहसीलों में की गई है। पटवारी संवर्ग जिला स्तरीय होने से एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण सामान्यत: नहीं किए जाते है। इनके स्थानान्तरण शासन द्वारा जारी संविलियन नीति अन्तर्गत किए जाते है। वर्ष 2025 में जारी संविलियन नीति अनुसार कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
कार्यवाही के साथ राशि का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 1344 ) श्री अभय मिश्रा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राथमिक शिक्षकों को टेबलेट क्रय हेतु निर्देश जारी किये गये थे? उनमें से कितने शिक्षकों द्वारा टेबलेट क्रय किया जा चुका है टेबलेट क्रय का भुगतान जिला शिक्षा केन्द्र रीवा/मऊगंज एवं समस्त ब्लॉक परियोजना समन्वयकों के द्वारा कराये जाने बाबत कार्यवाही की गई, इसकी जानकारी राज्य शासन को भेजी गई? टेबलेट क्रय भुगतान की जानकारी जनपदवार जिलेवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्राथमिक शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों को वर्ष 2016 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कब-कब, कितनी-कितनी बार किस विषय के प्रशिक्षण दिये गये? प्रशिक्षण उपरांत कितने शिक्षकों को राशि प्रदान की गई, जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार संचालित विद्यालयों में निर्माण संबंधी जानकारी प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 894/2025 दिनांक 28.03.25 के द्वारा जिला परियोजना समन्वयक को पत्र लिखकर चाही गई जानकारी न देने पर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2345, दिनांक 30.05.25 द्वारा कलेक्टर रीवा को कार्यवाही बाबत लेख किया गया, कार्यवाही की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार रीवा जिले में कितने ऐसे हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल है जिनका रिजल्ट शून्य रहा जिनमें एक भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए, का विवरण देवें। इसके लिए किनको जवाबदार मानकर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे बतावें एवं प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की अनियमितता पर कार्यवाही के निर्देश देंगे बतावें? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’1’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘’2’’ अनुसार है। (ग) जिला रीवा/मऊगंज अंतर्गत संचालित विद्यालयों में निर्माण संबंधी जानकारी प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक-894/2025, दिनांक 28.03.2025 के तारतम्य में कलेक्टर रीवा द्वारा जारी पत्र क्रमांक-55 रीवा दिनांक 13.06.2025 में किए गए निर्देश के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक-1163 दिनांक 08.07.2025 द्वारा प्रेषित की गयी है जिस कारण से प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’3’’ अनुसार है। (घ) रीवा जिला अंतर्गत 01 शासकीय हाई स्कूल की परीक्षाफल शून्य रहा, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’4’’ अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आईसीटी लैब की स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 1360 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 में आईसीटी लैब की स्थापना हेतु कम्प्यूटर, फर्नीचर व अन्य सामग्री किस फर्म के माध्यम से किन-किन विद्यालयों को प्रदाय की गयी थी या विद्यालयों द्वारा क्रय की गई थी? क्रय सामग्री का विवरण, कम्पनी, कीमत व आपूर्ति दिनांक की जानकारी शिवपुरी व रायसेन जिले के विद्यालयों के संबंध में दें। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित कार्य का भौतिक सत्यापन किन अधिकारियों द्वारा किन-किन विद्यालयों में कब-कब किया गया? विवरण दें। बिना आपूर्ति के भुगतान करने घटिया सामग्री की आपूर्ति की क्या विस्तृत जांच की जावेगी? नहीं तो क्यों? प्रश्न दिनांक की स्थिति में विद्यालयों में स्थापित की गयी आईसीटी लैब की भौतिक स्थिति उपलब्ध सामग्री व कम्प्यूटर इन्वर्टर आदि सामग्री की चालू बन्द खराब होने की स्थिति का विवरण दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्ष 2022-23 में शिवपुरी जिले में आईसीटी लैब की जेम बिड को अमान्य किया गया। रायसेन जिले के द्वारा क्रयादेश दिया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’1’’ एवं ‘’2’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’3’’ अनुसार है। भुगतान की कार्यवाही सामग्री की आपूर्ति एवं तकनीकी सत्यापन के उपरांत की गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’4’’ एवं ‘’5’’ अनुसार है।
शासन संधारित मंदिरों, धार्मिक स्थलों का संधारण
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
143. ( क्र. 1361 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र एवं रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में शासन संधारित कितने धार्मिक स्थल हैं। इनके संधारण आदि के लिए विगत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्थलवार जारी की गई व उक्त कार्य किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कराये गये? विवरण दें। (ख) विगत पांच वर्षों में प्रश्नांश (क) उल्लेखित (धार्मिक) स्थलों में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किन-किन के द्वारा किया गया? विवरण दें। (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में किन-किन मंदिरों/धार्मिक स्थलों के संधारण की योजना/प्रस्ताव हैं? यदि नहीं तो कब तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया जायेगा?
राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 34 शासन संधारित धार्मिक स्थल दर्ज है एवं रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी 'निरंक' है। उक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों हेतु विगत पांच वर्षों में स्वीकृत राशि की जानकारी 'निरंक' है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ग) वर्तमान में शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्य की औचित्यता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
शासकीय अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
144. ( क्र. 1364 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कुल कितनी स्वास्थ्य संस्थाएं, अस्पताल आदि कहां-कहां पर हैं? उनमें से किन-किन में किन-किन पदनाम के कर्मचारी आउटसोर्स/ठेके पर रखे गये हैं? आउटसोर्स पर मानव संसाधन प्रदाता कंपनी, कर्मचारी का नाम, पदनाम, पदस्थगी संस्था का नाम, कर्मचारी को प्रदत्त दायित्व, प्रथम पद स्थापना दिनांक व दिये जा रहे वेतन भत्तों की जानकारी दें। (ख) क्या कुछ स्वास्थ्य संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारी मूल स्थल पर कार्य न कर अन्य जगह कार्य कर रहे हैं अथवा बिना कार्य के फर्जी वेतन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हाँ, तो इस प्रणाली में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) उल्लेखित कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने, फर्जी कर्मचारियों के नाम पर शासन की राशि हड़पने वाली आउटसोर्स कंपनी पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला रायसेन के संबंध में समय पर वेतन न देने, फर्जी कर्मचारियों के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
पीएम श्री विद्यालय का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 1365 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने विद्यालय पीएम श्री योजनांतर्गत संचालित है? जिलावार जानकारी दें। उक्त योजना में संचालित विद्यालयों में आवंटित राशि के आहरण, भुगतान व खाता संचालन की क्या व्यवस्था है? (ख) पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर डाइस कोड 23130208577 के प्राचार्य द्वारा शासकीय हाईस्कूल जीतनगर मैहर जिला मैहर डाइस कोड 23130207805 में कार्यरत एक माध्यमिक शिक्षक को किन नियमों-निर्देशों के तहत सह खातेदार बनाया गया है? विवरण व कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सह खातेदार बनाने का कार्य क्या नियमानुसार है? यदि नहीं तो नियम विरूद्ध कार्य करने वाले पीएम श्री कन्या शा.उ.मा. विद्यालय मैहर के प्राचार्य पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित माध्यमिक शिक्षक की उपस्थिति किस संस्था में दर्ज की जाती है? क्या इनका संलग्नीकरण नियमानुसार है? क्या नियमों के अनुसार ही वेतन आहरण किया जा रहा है? यदि नहीं तो तथ्यात्मक जानकारी कारण सहित दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश में 7 चरणों में कुल 799 विद्यालय पीएमश्री योजनान्तर्गत संचालित हैं, जिनकी जिलेवार सूची संलग्न परिशिष्ट –‘’01’’ अनुसार है। शेषांश संलग्न परिशिष्ट 02 अनुसार है। (ख) प्राचार्य पीएम श्री शा.उ.मा.वि. कन्या मैहर द्वारा अपने स्तर से श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी, माध्यमिक शिक्षक (गणित) शा.हाईस्कूल जीतनगर को सह खातेदार बनाया गया था। प्राचार्य के पत्र क्रमांक/304 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा श्री द्विवेदी को सह खातेदार से पृथक कर दिया गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार अन्य संस्था के शिक्षक को सह खातेदार बनाये जानें संबंधी कार्यवाही प्रावधानों के अनुसार न होने के कारण संबंधित प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) पूर्व में श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी, माध्यमिक शिक्षक की उपस्थिति शा.उ.मा.वि. कन्या मैहर में संकुल प्राचार्य द्वारा दर्ज कराई जाती थी जो कि नियमोचित नहीं था, इस व्यवस्था को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना/मैहर के आदेश क्रमांक/278/वि/अतारां.1365/2025 दिनांक 14.07.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। श्री द्विवेदी का वेतन उनकी मूल पदस्थापना संस्था से आहरित किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म.प्र.पैरामेडिकल काउंसिल
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
146. ( क्र. 1368 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल 10 माह तक भंग रहने से पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के बनाया एलाइड हेल्थ एण्ड केयर प्रोफेशनल्स काउंसिल फंक्शनल नहीं हो सका व 60 हजार से अधिक छात्रों की समय पर परीक्षा नहीं हो सकी? यदि हाँ, तो पैरामेडिकल काउंसिल भंग रहने के क्या कारण रहे व इसके लिये कौन जिम्मेदार है? बताएं । (ख) क्या मंत्रिपरिषद् द्वारा म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल की अनुमति प्रदान की जा चुकी है? यदि हाँ, तो पैरामेडिकल कॉलेजों को वर्ष 2023 एवं 2024 की मान्यता कब तक प्रदान कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायी जायें। (ग) प्रदेश के समस्त पैरामेडिकल कालेजों में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक पदस्थ रही समस्त फैकल्टी के नाम, पदनाम, नियुक्ति दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, पता आदि की जानकारी सहित फैकल्टी के शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रतियां कॉलेजवार एवं वर्षवार उपलब्ध करायी जायें। (घ) श्री अंकित श्रीवास्तव, म.प्र. पैरामेडिकल कार्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर किस दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है? प्रतिनियुक्ति आदेश की छायाप्रति सहित काउंसिल के प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम बताएं। श्री श्रीवास्तव के मूल विभाग, मूल पद व नियुक्ति दिनांक की जानकारी सहित प्रथम नियुक्ति दिनांक आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय? प्रतिनियुक्ति अवधि आदेशानुसार कब तक की है? बताएं (ड.) प्रश्नकर्ता के विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1302 दिनांक 18/12/2024 में विभाग द्वारा प्रश्नांश '’ग’' एवं ‘'घ’' बिन्दु की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः उक्त जानकारी के सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराएं जावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रं 1302 की जानकारी विभागीय पत्र दिनांक 09/07/2025 से विधानसभा सचिवालय को प्रेषित की जा चुकी है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय भूमि के पट्टे पर अवैध निर्माण
[राजस्व]
147. ( क्र. 1369 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 2560 दिनांक 24.03.2025 में विभाग द्वारा हितग्राही श्री अंकित पुत्र रूद्रप्रताप सिंह ठाकुर को ग्राम सिदगुवां, तहसील/जिला सागर, पटवारी हल्का न. 79 के खसरा न. 706 (बी) रकबा 0.76 हेक्टेयर शासकीय भूमि का विधानसभा दि. 24.03.2025 की दी जानकारी में हितग्राही श्री अंकित पुत्र रूद्रप्रताप सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बमोरा को ग्राम सिदगुवां, तहसील/जिला सागर, पटवारी हल्का न. 79 के खसरा न. 706 (बी) रकबा 0.76 हेक्टेयर शासकीय भूमि का पट्टा कलेक्टर द्वारा दिया गया जिसका बाजार मूल्य रू. 36,00,000/- (छत्तीस लाख) है। उक्त पट्टा प्रदान करने का आधार एवं उद्देश्य क्या था? पट्टा आदेश सहित हितग्राही के आवेदन की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जावें। (ख) प्रदेश में शासकीय भूमि को पट्टे पर देने के क्या नियम व प्रावधान है। क्या शासकीय भूमि पर आलीशान होटल का निर्माण व्यावसायिक गतिविधि हेतु किया जा रहा है? यदि हाँ, तो यह नियम विरूद्ध होने से अवैध निर्माण को हटाकर पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी? बताएं। (ग) क्या ग्राम चिटाई पटवारी हल्का बारछा, तह. व जिला सागर की खसरा न. 2,3,10,19 की भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार शासकीय भूमि दर्ज है? यदि हाँ, तो उक्त भूमि वर्तमान में किस प्रयोजन हेतु निर्धारित है? (घ) उक्त भूमि से संलग्न भूमि के भूमि स्वामी कौन-कौन है तथा इन व्यक्तियों के नाम कितनी भूमि धारित है, वर्तमान में उनका कितनी भूमि पर कब्जा है? पृथक-पृथक जानकारी दी जायें। क्या इस भूमि पर कब्जा कर किसके द्वारा डेयरी का संचालन किया जा रहा है? (ड.) क्या शासन द्वारा ग्राम चिटाई की उक्त शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जों को हटाने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक कब्जा हटाया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मौजा सिदगुंवा प.ह.नं. 79 स्थित भूमि खसरा नंबर 706बी रकबा 0.76 हे. में से रकबा 242 एवं 458 वर्गमीटर अंकित पिता रूद्रप्रताप को जिला सर्वेक्षण अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 0012/अ-3/2021-22 आदेश दिनांक 6.7.2023 के द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत भू-अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) वर्तमान में शासकीय भूमि को आंवटित किये जाने हेतु, म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। उक्त भू अधिकार पत्र स्वामित्व योजना के तहत अधियोग के आधार पर प्रदाय किया गया है। (ग) जी हाँ, उक्त खसरा नंबर 2,10 एवं 19 'वन' मद एवं खसरा नंबर 03 'भू-जल' मद में दर्ज है। (घ) उक्त भूमि से संलग्न भूमि स्वामियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -02 अनुसार है, जिसमें इन व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि एवं कब्जे का उल्लेख है। खसरा नंबर 02 कुल रकबा 1.70 हे. में से 0.40 हे. भूमि पर पप्पू यादव पिता रगवर यादव निवासी सेवारा सेवारी द्वारा गौशाल बनाकर कब्जा किया गया हैं। (ड.) ग्राम चिटाई स्थित उक्त भति खसरा नंबर 2,10.19 पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध न्यायालय, नायब तहसीलदार परसोरिया तहसील सागर में प्रकरण क्रमांक 70,71,72 एवं 73/अ-68/2024-25 दर्ज कर म.प्र. राजस्व संहिता 1959 की धारा-248 के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरणों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है।
अनूपपुर में सिंचाई परियोजनाएं
[जल संसाधन]
148. ( क्र. 1374 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2023 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं का संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इन परियोजनाओं के संधारण एवं परीक्षण हेतु कौन-कौन कार्य एजेंसी ठेकेदारों द्वारा कार्य किया गया है एवं उनको कितना-कितना भुगतान किया गया है? किन-किन अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया गया है? (ख) प्रश्नांकित अवधि में अनूपपुर जिले में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं स्वीकृत है प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रति देवें एवं इन सिंचाई योजनाओं का कौन-कौन से ठेकेदारों एवं कार्य एजेंसी द्वारा निर्माण किया जा रहा है एवं कितना-कितना भुगतान इन कार्य एजेंसी को किया गया है परियोजनावार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांकित अवधि एवं स्थान में ऐसी भी कोई परियोजना है जो निर्माणाधीन है, उस परियोजना का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितना शेष है, कब तक इन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) संचालित योजनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’अ" अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’ब" अनुसार है। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’1" अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’स" अनुसार है।
भूमि परिवर्तित करने पर कार्यवाही
[राजस्व]
149. ( क्र. 1375 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना में आराजी क्रमांक 607 रकबा 4 हेक्टेयर की भूमि कलेक्टर सतना के द्वारा किस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है? क्या आराजी भूमि को परिवर्तित करते हुये अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 28/07/2023 को किया जा चुका है उसको परिवर्तित कर अन्य प्रयोजन हेतु भूमि देने का अधिकार किसके पास है, शासन द्वारा जारी निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतायें कि अनैतिक रूप से आराजी परिवर्तन करने वालों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेगा। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उचेहरा, सतना के भवन निर्माण हेतु आराजी क्रमांक 607 रकबा 4 हेक्टेयर का ही उपयोग किया जा रहा है, अथवा अन्य आराजी का तथा इस भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत है तथा निर्माण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) उपखण्ड अधिकारी उचेहरा जिला सतना के – प्र.क्र. 2/374/2020-21 दिनांक 01.05.2020 से मौजा उचेहरा की आ.नं. 607 रकबा 31.481 हे. जंगल नजूल म.प्र.शासन के अंश रकबा 4.000 हे. भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हेतु आरक्षित किये जाने के लिये प्रस्तावित किये जाने पर न्यायालयीन प्र.क्र. 81/अ19 (3)/2020-21 दिनांक 14.05.2020 से प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना के प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन दिनांक 28.07.2023 को नहीं किया गया है। बल्कि न्यायालयीन प्र.क्र. 0244/अ20 (3)/2023-24 दिनांक 07.06.2024 से मौजा उचेहरा की आनं0 518/1 रकबा 32. 1620 हे. का अंश रकबा 5.000 हे. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा के भवन निर्माण हेतु म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा, सतना का भवन निर्माण हेतु आराजी क्रमांक 607 रकबा 4 हेक्टेयर के उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण आराजी नं0 518/1 रकबा 32.161 के अंश रकबा 5 हेक्टेयर में किया जा रहा है जिसे कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0244/अ-20 (3)/2023-24 आदेश दिनांक 07.06.2024 के माध्यम से आवंटित की गई है।
गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण
[राजस्व]
150. ( क्र. 1416 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मैहर जिले में ग्राम पंचायत गुलवार गुजारा में 02 गौशालाओं हेतु मध्यप्रदेश शासन की भूमि आ.न.520/11 रकबा 5.4920 हेक्टेयर एवं आराजी क्र. 530/1 रकबा 3.764 हेक्टेयर आवंटित हुई थी? अगर हाँ, तो क्या प्रश्नतिथि तक उक्त भूमि पर गौशालाओं का निर्माण एवं गौपालन सुचारू रूप से हो रहा है? अगर नहीं तो क्यों? उक्त भूमि पर क्या गतिविधियां प्रश्न तिथि तक चल रही है? अपर कलेक्टर मैहर स्थल परीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे। (ख) क्या किरण सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत गुलवार गुजारा के द्वारा जन सुनवाई कार्यालय कलेक्टर मैहर में 20-02-2024 को आवेदन देकर प्रश्नांश (क) में वर्णित भूमि पर अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को हटाये जाने का आवेदन दिया था? राज्य शासन/जिला प्रशासन द्वारा प्रश्नतिथि तक अतिक्रमण हटाने क्या कार्यवाही की? (ग) विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन के ग्राम हटवा तहसील राम नगर की आराजी क्र. 4 एवं 5 म.प्र. शासन दर्ज है? क्या वर्ष 1976 में उक्त आराजी सीलिंग से शासकीय हुई थी? प्रश्नतिथि तक म.प्र. शासन दर्ज है? ग्राम पंचायत नारायणपुर की ग्रामसभा दिनांक 27.01.2024 को आबादी, खेल एवं मैदान एवं श्मशान के लिये प्रस्ताव पारित किया गया? क्या उक्त प्रस्ताव 08.05.2024 को तहसील कार्यालय में पटवारी प्रतिवेदन के साथ संलग्न होकर जमा हो चुका है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रकरण में कब तक अवैध अतिक्रमण हटाकर वहां ग्राम सभा के प्रस्ताव को तहसील/एस.डी.एम./कलेक्टर कार्यालय अनुमति देंगे? समय-सीमा एवं जारी आदेशों को एक प्रति दें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम गुलवार गुजारा की आराजी क्रमांक 530/1 रकबा 3.764 हे. एवं आराजी क्रमांक 520/11 रकबा 5.4920 हे. गौशाला निर्माण हेतु बंटित नहीं है, अपर कलेक्टर मैहर द्वारा निरीक्षण किया गया है। इन भूमियों पर गौपालन गतिविधियां हो रही हैं। (ख) जी हाँ। तहसीलदार रामनगर के न्यायालय में बेदखली का प्रकरण प्रचलित है। (ग) जी हाँ। (घ) उपरोक्त प्रकरण तहसीलदार न्यायालय रामनगर में प्रचलित है।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]
151. ( क्र. 1417 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर शासकीय नौकरी प्राप्त किये जाने की किस-किस के द्वारा, क्या-क्या शिकायतें कब-कब प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र. को प्रश्नतिथि तक की गई है? सभी शिकायतों एवं उन शिकायतों में संलग्न मूल दस्तावेजों की एक-एक प्रति प्रकरणवार उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारियों/कर्मचारियों की जांचें कब-कब नस्तीबद्ध कर दी गई? उन अधिकारियों जिनकी जांचें नस्तीबद्ध की गई उनकी क्या-क्या नियम शिकायतें किस-किस ने कब-कब व क्या की थी? उन सभी शिकायतों की एक-एक प्रति दें। (ग) प्रश्नांश (क) में जिन अधिकारियों कर्मचारियों की फर्जी प्रमाण पत्रों की जांचों को किस-किस नाम/पदनाम के द्वारा जांच की गई? प्रत्येक जांच की जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) किस-किस के जाति प्रमाण पत्र आदिम जाति कल्याण विभाग के विशेष सेल से सत्य एवं प्रमाणित पाये गये? किस-किस के जाति प्रमाण पत्रों पर प्रश्नतिथि तक जांच चल रही है? सूची नाम/पदनाम सहित दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है।
खेल पीरियड अनिवार्य किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
152. ( क्र. 1421 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवल शैक्षणिक शिक्षा से ही छात्रों का संपूर्ण विकास संभव है या शारीरिक विकास के लिए खेल का पीरियड भी उतना ही आवश्यक है? (ख) क्या खेलों में भाग लेने से छात्रों में अनुशासन, सहयोग, टीम भावना और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास नहीं होता? (ग) क्या नियमित खेल गतिविधियां छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने और पढ़ाई में ध्यानकेंद्रित करने में सहायक नहीं होती है? (घ) क्या हर स्कूल में एक निश्चित खेल पीरियड अनिवार्य करने से छात्रों की जीवन शैली अधिक सक्रिय और स्वास्थ्यवर्धक नहीं बन जाएगी? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में स्कूली शिक्षा प्रणाली में खेल पीरियड अनिवार्य कर उसके अंक भी परीक्षा परिणाम में जोड़कर छात्रों को प्रोत्साहित करने पर विचार किया जायेगा, यदि हाँ, तो उसकी क्या कार्ययोजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल पीरियड आवश्यक है। (ख) जी नहीं, विकास होता है। (ग) जी नहीं, सहायक होता है। (घ) जी हाँ, जीवन शैली सक्रिय एवं स्वास्थ्यवर्धक बन जायेगी। संचालनालय के पत्र क्र. शा.शि./ए/2/2011/34 भोपाल, दिनांक 13.01.2011 एवं शा.शि./ए/खे. कालखण्ड/2023/307 दिनांक 25.04.2023 द्वारा निर्देश जारी कर पूर्व से ही खेल पीरियड अनिवार्य किया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में सह शैक्षणिक क्षेत्रों के मूल्यांकन अंतर्गत खेलकूद गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए 20 अंकों के अधिभार पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने पर क्रमशः 10, 20 एवं 30 बोनस अंक प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
पर्यटन स्थलों का विकास
[पर्यटन]
153. ( क्र. 1422 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों जैसे हनुमानताल तालाब, माढ़ोताल तालाब, रानीदुर्गावती (संग्रहालय), मदनमहल किला आदि को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए क्या-क्या प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्य किये जा रहे हैं? (ख) क्या स्थानीय युवाओं को पर्यटन गाईड, होटल प्रबंधन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ाया जाने के क्षेत्र में विचार किया जायेगा? (ग) क्या जबलपुर के पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार से देश-विदेश के अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो उक्त पर्यटन स्थलों का विकास कब तक किया जायेगा एवं विकास की क्या रूपरेखा होगी?
राज्य मंत्री, पर्यटन ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग द्वारा जबलपुर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों जैसे हनुमानताल तालाब, माढ़ोताल तालाब, रानी दुर्गावती (संग्रहालय), मदनमहल किला आदि को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिये ब्रोशर एवं जबलपुर सिटी गाईड जैसे प्रकाशन किये गये है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली प्रमुख पर्यटन प्रदर्शनियों, आयोजनों एवं रोड शो में जबलपुर को एक समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत कर प्रचार-प्रसार किया जाता है। उक्त आयोजनों के माध्यम से सभी पर्यटन हितधारकों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा निवेशकों को जबलपुर की पर्यटन संभावनाओं से परिचित कराया जाता है। (ख) पर्यटन/नेचर गाईड के पर्यटन गाईड आदि का प्रशिक्षण दिया जाकर लायसेंस जारी किये जाते है। विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित कोर्सेस का संचालन किया जाता है। (ग) जी हाँ। ये कार्यवाही निरन्तर जारी है।
मार्गों पर सूत्रीकरण
[परिवहन]
154. ( क्र. 1427 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल तथा होशंगाबाद संभाग में 2021 से 2025 तक धारा 68 (3) (ca) के अंतर्गत कितने मार्गों का सूत्रीकरण हुआ अथवा नहीं। कितने मार्गों पर सूत्रीकरण हुआ। आदेश की प्रति तथा सूत्रीकृत प्रमाण पत्र वर्षवार गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज प्रदाय करें। (ख) मार्गों का सूत्रीकरण 2021 से लेकर 2025 तक भिन्न-भिन्न मार्गों का सूत्रीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया। अधिकारी का नाम एवं पद बताएं। क्या मार्ग भोपाल से हरदा का सूत्रीकरण 80 कि.मी. का हुआ है, कब हुआ और किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया का गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज प्रदाय करें। (ग) परिवहन विभाग अनुसार डीलक्स बस की परिभाषा क्या है? भोपाल होशंगाबाद में 2019 से 2025 तक कितनी बसें डीलक्स बसों को मान्यता दी गई, क्या उन बसों का भौतिक सत्यापन किया गया, अथवा नहीं, किस अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, का गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज प्रदाय करें। (घ) उपरोक्त (ग) अनुसार क्या डीलक्स बसों की फोटो फाईलों में लगाई गई, लगाई गई तो उनकी बसों की समस्त फोटो व दस्तावेज प्रदाय करें। अगर नहीं लगाई गई तो क्यों नहीं लगाई गई, स्पष्ट कारण बताएं। क्या यह सभी डीलक्स बसें मापदण्ड अनुसार हैं। हाँ अथवा नहीं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) भोपाल संभाग में आलोच्य अवधि में धारा 68 (3) (ब) के अंतर्गत 76 मार्गों तथा होशंगाबाद संभाग में 40 मार्गों का सूत्रीकरण किया गया है। वांछित सूची एवं दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) आलोच्य अवधि में भिन्न-भिन्न मार्गों का सूत्रीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। मार्ग भोपाल से हरदा का सूत्रीकरण 80 किलोमीटर का नहीं हुआ है। शेष वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश मोटरयान के नियम 158 (2) के अनुसार ''केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 में पर्यटकयान को यथा उपबंधित विनिर्देश डीलक्स बस को लागू होंगे'' विहित किया गया है। उक्त नियमों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार हैं। आलोच्य अवधि में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल में 69 डीलक्स बसें तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, होशंगाबाद में 08 डीलक्स बसें पंजीकृत की गयी। उक्त वाहनों के भौतिक सत्यापन संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार तथा परिवहन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध उक्त वाहनों के दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। (घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 के अनुसार वाहन पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों में वाहन का फोटो प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान नहीं हैं। परिवहन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध उक्त वाहनों के दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। जी हाँ, सभी डीलक्स बसें मापदण्ड अनुसार हैं।
आर.टी.ओ. भोपाल में बकाया टैक्स की जानकारी
[परिवहन]
155. ( क्र. 1428 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2024 से प्रश्न दिनांक तक जो नगर निगम/बी.सी.एल.एल. के तहत बसें संचालित हो रही हैं पर कितना आर.टी.ओ. कर (टैक्स) बकाया है और कितना भरा गया का पूर्ण विवरण प्रदाय करें एवं इस टैक्स के भरे बगैर कितनी बार विभाग द्वारा इन बसों के परमिट जारी/रिन्यू किए गए का बस क्रमांक एवं दिनांक के आधार पर गौशवारा बनाकर प्रदाय करें। (ख) नगर निगम के स्वामित्व की बसों का 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितना कर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/शासन को भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड भोपाल (नगर निगम, भोपाल) द्वारा जमा किया गया। इससे संबंधित विभाग द्वारा एवं बी.सी.एल.एल. द्वारा किए गए पत्राचार की छायाप्रति प्रदान करें। (ग) उपरोक्त (ख) अनुसार जमा राशि में स्पेयर टैक्स/इन्टरसिटी टैक्स/सिटी संचालन टैक्स कितना कितना भरा गया। कृपया बसवार, वर्षवार, जानकारी प्रदान करें। यह टैक्स किसके द्वारा एवं किस माध्यम से भरा गया का गौशवारा बनाकर पूर्ण विवरण मय दस्तावेज प्रदाय करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन एवं सागर से संबंधित वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शेष नगर निगम अंतर्गत जानकारी निरंक है। परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 22/1780383/2023/आठ, दिनांक 04.01.2024 के क्रम में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल द्वारा वाहनों के माह जनवरी 2024 में एक बार अस्थायी परमिट जारी किये गये उक्त वाहनों के बकाया मूल मोटरयान कर का भुगतान माह जनवरी 2024 में किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) आलोच्य अवधि में नगर निगम के स्वामित्व की बसों का जमा किये गये कर की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। इससे संबंधित विभाग द्वारा एवं बी.सी.एल.एल द्वारा किये गये पत्राचार की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) वाहनों पर बकाया की जानकारी तत्समय परिवहन विभाग की बेवसाइट अनुसार निकाली गई। उक्त बकाया राशि में स्पेयर टैक्स/इन्टरसिटी/सिटी टैक्स का पृथक-पृथक विवरण अंकित नहीं होता है।
पाइप लाइन बिछाने में धांधली
[जल संसाधन]
156. ( क्र. 1431 ) श्री रामनिवास शाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत वर्ष 2023 से 2025 तक की स्थिति में जल संसाधन विभाग द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में कितने-कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? स्वीकृत कार्यों की लागत, कार्य पूर्ण होने की समय सीमा, कार्य का स्थल व दिनांक सहित सम्पूर्ण जानकारी उलपब्ध करायें? (ख) क्या माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट निर्माण की धीमी गति एवं पाइप लाइन बिछाने में धांधली होने की शिकायत मिली हैं? साथ ही उक्त सड़क की तोड़फोड़ की भी आम जनमानस द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई? क्या उक्त शिकायतों के संबंध में जाँच टीम बनाई जाकर क्षेत्रीय विधायक को शामिल किया जाकर जाँच कराई जावेगी तथा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है।
नागदा को जिला बनाया जाना
[राजस्व]
157. ( क्र. 1432 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गजट अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव किसी भी जारी अधिसूचना पर लागू नहीं होता है? ऐसे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी है? उसके बावजूद भी नागदा को जिला बनाने की कार्यवाही में भेदभाव करके विलम्ब क्यों किया जा रहा है? शासन कब तक अधिसूचना जारी करेगा? (ख) क्या शासन द्वारा जारी गजट अधिसूचना का प्रभाव जारी होने के पश्चात रहता है? इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहता है? इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा समय-समय पर गजट अधिसूचना के पश्चातवर्ती प्रभाव होने का ही निर्देश दिए है? (ग) दिनांक 12/03/2024 को शासन द्वारा नवीन प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की जारी अधिसूचना के पूर्व जारी दिनांक 28/07/2023 को नागदा को जिला बनाने की गजट अधिसूचना व दावें/आपत्तियों के निराकरण के पश्चात भू-राजस्व संहिता के नियमों के अधीन परीक्षणाधीन नहीं आती हैं? यदि हाँ, तो नागदा को जिला बनाने की कार्यवाही क्यों लंबित की गई है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रत्येक अधिसूचना में ही उसकी प्रभावशीलता का स्पष्ट उल्लेख होता है। नागदा को जिला बनाने की कार्यवाही में कोई विलंब अथवा भेदभाव नहीं किया जा रहा है, शासन द्वारा नागदा को जिला बनाये जाने के संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 को म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा-113 के उप धारा-3 अंतर्गत प्रकाशित की गई है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) म.प्र.भू-राजस्व संहिता के प्रावधनों के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संहिता के प्रावधानों के ही अधीन परिक्षणाधीन होता है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), राजस्व विभाग दिनांक 12/03/2024 में प्रदत्त मेंडेट अनुसार आयोग द्वारा जिलों/संभागों एवं तहसीलों का भ्रमण किया जा रहा हैं। राजपत्र की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। समेकित रूप से प्राप्त नवीन जिला बनाने के प्रस्तावों की अनुशंसाएं विचारोपरान्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में समाहित किया जाना लक्षित है। जिला बनाने की किसी भी कार्यवाही को लंबित नहीं किया गया है।
लैक्सेसे उद्योग द्वारा जल क्रय
[जल संसाधन]
158. ( क्र. 1433 ) श्री विपीन जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैक्सेस उद्योग द्वारा अपने उत्पादन में 2944 केएलडी जल का उपयोग किया जाता है उसमें से कितना जल चम्बल नदी से जल संसाधन विभाग के द्वारा उद्योग को प्रतिवर्ष दिया जाता है? कितना जलकर उद्योग द्वारा जल संसाधन विभाग को प्रतिवर्ष जमा किया जाता है? वर्ष 2020 से 2025 तक वर्षवार विवरण दें। (ख) क्या वर्ष 2010 से लैक्सेस उद्योग द्वारा पानी जल संसाधन विभाग से न लेते हुए शासन के नियम विरुद्ध ग्रेसिम उद्योग से अपने सम्पूर्ण उत्पादन हेतु जल खरीदता है? वर्ष 2020 से 30 जून 2025 तक प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में ग्रेसिम उद्योग से कितना जल लिया है तथा कितनी राशि का भुगतान किया है? वर्षवार विवरण दें। (ग) लैक्सेस उद्योग द्वारा उद्योग का प्रदूषित जल अण्डरग्राउण्ड ड्रेनेज सिस्टम व नालियों/नालों के माध्यम से चम्बल नदी में छोड़ा जाता है जिससे नदी प्रदूषित हो रही है? प्रदूषित करने पर जल संसाधन विभाग द्वारा उद्योग के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण दें। (घ) लैक्सेस उद्योग द्वारा नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना अन्तर्गत 1.85 एम.सी.एम. पानी की मांग का अनुबंध किया है यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? अनुबंध कब तक कर लिया जाएगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा लैक्सेस उद्योग को चम्बल नदी से औद्योगिक उपयोग के लिए जल नहीं दिया जाता है। अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है। (ग) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त उत्तर अनुसार मेसर्स लैक्सेस इंडिया प्रा.लि. नागदा को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्दारा शून्य निस्त्राव सुनिश्चित करने की शर्त पर जलवायु सम्मति प्रदान की गई है। शून्य निस्त्राव सुनिश्चित करने हेतु मेसर्स लैसेक्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा 300 किलोलीटर/दिन क्षमता के औद्योगिक दूषित जल उपचार संयंत्र, 900 किलोलीटर/दिन क्षमता के पोस्ट ट्रीटमेंट रिवर्स ऑसमोसिस प्लांट, 260 किलोलीटर/दिन क्षमता के इवेपॉरेटर प्लांट एवं 3500 किलोलीटर/दिन क्षमता के घरेलू दूषित जल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई हैं। उद्योग व्दारा दूषित जल को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार के पश्चात् प्रक्रिया एवं परिसर के अंदर ही बागवानी व अन्य कार्यों में पुनरूपयोग किया जाता है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्दारा सम्मति में वर्णित शर्तानुसार शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित करने के परिपालन में उद्योग व्दारा परिसर के बाहर कोई भी जल निरसारित नहीं किया जाता है। दूषित जल अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज सिस्टम व नालियों/नालों के माध्यम से चंबल नदी में छोड़े जाने से नदी के प्रदूषित होने की स्थिति नहीं है, अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है। (घ) नर्मदा घाटी विकास विभाग से प्राप्त उत्तर अनुसार मेसर्स लैक्सेस को उद्योग हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग की नर्मदा क्षिप्रा बहुउदेशीय परियोजना से 1.85 एमसीएम पानी का वार्षिक आवंटन दिनांक 09-03-2021 को किया गया जिसका अनुबंध नहीं किया गया है। क्योंकि मेसर्स लैक्सेस द्वारा आवंटित 1.85 एमसीएम की मांग को पुनरीक्षित कर 0.365 एमसीएम की मांग का आवेदन प्रस्तुत किया गया ततपश्चात पुनरीक्षित 0.365 एमसीएम जल की स्वीकृति दिनांक 26-06-2024 को दी गई। अनुबंध संबंधित एजेंसी द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है।
तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों की पूर्ति
[राजस्व]
159. ( क्र. 1436 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कुल कितने पद तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के सृजित है एवं कितने पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि जिले में रिक्त इन पदों में से और भी तहसीलदारों, कार्यवाहक तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के स्थानांतरण वर्ष 2025 में अन्य जिलों में शासन द्वारा कर दिये गये हैं? उसके बदले में और कितनों को भेजा गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण अद्यतन जानकारी से अवगत कराते हुए बताए कि इन रिक्त पदों के विरूद्ध जनहित में उत्तर दिनांक के पूर्व कौन-कौन से तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यवाहक तहसीलदारों को भेजा गया है? संपूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक जिले के संपूर्ण रिक्त पदों को भर दिया जावेगा? जितनों का स्थानांतरण किया गया है, उसके बदले में भेजे कए अधिकारी क्या कम नहीं है? पूर्व में भी जिले में रिक्त पद थे, अब और रिक्त पद हो जाने से जिले के किसानों एवं जनता को और अधिकार परेशानी होगी या नहीं? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि टीकमगढ़ जिले के सृजन के आधार पर सभी रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) टीकमगढ़ जिले में तहसीलदारों के स्वीकृत पद 10, भरे पद 03 एवं रिक्त पद 07 एवं नायब तहसीलदारों के स्वीकृत पद 17, भरे पद 11 एवं रिक्त पद 06 है। (ख) तहसीलदार जिलों से जिले में स्थानांतरित किये गये तहसीलदार की संख्या 02 है तथा अन्य जिलों से जिलों में स्थानांतरित किये गये तहसीलदार की संख्या 02 है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार जिले से अन्य जिलों में स्थानांतरित किये गये तहसीलदार की संख्या 07 है तथा अन्य जिलों से जिलों में स्थानांतरित किये गये नायब तहसीलदार की संख्या 04 है। (ग) प्रश्नांश (ग) की जानकारी निम्नानुसार है:-
1. श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुर, प्रभारी तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला इंदौर
2. श्री अरविन्द कुमार यादव, प्रभारी तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला विदिशा
3. श्री कुलदीप सिंह, नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला इंदौर
4. श्री अजय कुमार झा, नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला दतिया
5. श्री पीयूष दीक्षित, नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़, को जिला छतरपुर
6. डॉ. अवंतिका तिवारी, नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला कटनी
7. श्री मंगलेश्वर सिंह, प्रभारी नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला सतना
8. श्रीमती वंदना सिंह, नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़, को जिला निवाड़ी
9. श्री दिनेश कुमार साहू, प्रभारी नायब तहसीलदार, जिला टीकमगढ़ को जिला भोपाल में स्थानांतरित किये गये। (घ) जिले में किसानों एवं जनता के कार्य समय-सीमा में किया जा रहा है। प्रक्रिया निरंतर होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
योजनाओं की स्वीकृति हेतु साध्यता प्रदान की जाना
[जल संसाधन]
160. ( क्र. 1437 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं प्रश्न दिनांक तक शासन के समक्ष साध्यता प्रदान करने हेतु विभाग में लंबित है? कृपया ऐसी योजनाओं के नाम, लागत एवं कितना सिंचित रकबा होगा, सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के सतधारा बांध सिंचाई परियोजना का कार्य कब से बंद है और कितनी राशि शासन की स्वीकृत थी और कितनी राशि इस कार्य में व्यय हो चुकी है? प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण सतधारा बांध परियोजना का पुनः प्रांरभ न कराए जाने के क्या-क्या कारण हैं? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण हो गई है और क्या-क्या शेष है? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जावेगा तो कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सतधारा जलाशय का कार्य अगस्त 2021 से बंद है। उक्त कार्य हेतु शासन से राशि रू. 1973.89 लाख की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसमें से राशि रू. 1036.03 लाख का व्यय हो चुका है। वन प्रकरण की स्टेज-2 की स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण कार्य पुन: प्रारंभ नहीं किया गया है। अनुबंध विखंडन की कार्यवाही पूर्ण। पुन: कार्य प्रारंभ करने हेतु निविदा आमंत्रण एवं एजेंसी का निर्धारण होना शेष है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।