मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च
2017 सत्र
गुरूवार, दिनांक 30 मार्च 2017
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शिक्षकों
को क्रमोन्नत
वेतनमान का
लाभ
[आदिम जाति कल्याण]
1. ( *क्र. 7170 ) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक शिक्षक/शिक्षकों, जिनको क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त होने के पश्चात् पदोन्नति निम्न वेतन पर होने से क्रमोन्नत/वेतनमान देने में आने वाली रूकावटों को दूर करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो निर्देश के पालन में आदिवासी विकास विभाग शहडोल द्वारा पात्र सभी शिक्षकों को लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? स्पष्ट कारण भी बताएं। (ग) शहडोल जिले में ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिन्हें प्रश्नांश (क) के तहत लाभ नहीं मिला है? उनके प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा बतावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्त विभाग द्वारा जारी 12 फरवरी, 2014 को निर्देश केवल शिक्षा विभाग हेतु जारी किया गया है। अत: आदिवासी विकास विभाग के शिक्षकों को लाभ नहीं दिया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नरसिंहपुर जिले में खाद्य नमूनों की जप्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( *क्र. 6867 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पेय पदार्थ, डिब्बा बंद व बोतल बंद पेय पदार्थों, दुग्ध निर्मित वस्तुओं के नमूने लिये? कितनी मात्रा में नकली देशी घी एवं मावा जब्त किया गया एवं किन-किन पर कार्यवाही की गई? वर्ष 2016-17 की सूची माहवार पृथक-पृथक देवें। (ख) प्रश्नांकित नमूनों को जाँच हेतु कब भेजा गया? इनकी जाँच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई कौन-कौन से नमूने जाँच में अपमिश्रित, मिलावटी, अमानक, गुणवत्ताहीन पाये गये हैं तथा नमूनों के किन-किन प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांकित किन-किन प्रकरणों में न्यायालय में चालान कब किस अधिकारी द्वारा किया गया एवं वर्तमान में कितने प्रकरणों में चालान पेश नहीं किया गया है? कारण बताएं। न्यायालय में दोषमुक्त किन-किन प्रकरणों में अपील की गई एवं किन-किन प्रकरणों में अपील नहीं की गई तथा क्यों? क्या ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति की बस्तियों का विकास
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
3. ( *क्र. 7161 ) श्री विष्णु खत्री : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा ता. प्रश्न संख्या 12 (क्र. 759), दिनांक 11.12.2015 में माननीय मंत्री जी द्वारा कार्य योजना अनुसार राशि प्रदान किए जाने के तारतम्य में कितनी राशि विभाग द्वारा किस दिनांक को जारी की गई है? प्रस्तुत कार्य योजना की लागत कितनी थी एवं कार्य योजना अनुसार बची हुई शेष राशि का आवंटन कब तक जारी कर दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में विभाग द्वारा जारी राशि के कार्य संपादन हेतु कार्य आदेश वर्तमान तक जारी क्यों नहीं हुए? कार्य आदेश कब तक जारी हो जाएंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित कार्यादेश जारी होने में विलंब के क्या कारण रहे एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा प्रश्न संख्या 12 (क्र. 759), दिनांक 11.12.2015 के अनुसार कलेक्टर भोपाल के पत्र क्र. 807, दिनांक 03.07.2015 द्वारा विमुक्त जाति बस्ती विकास की कार्ययोजना राशि रू. 116.14 लाख प्राप्त हुई थी, जिसमें से राशि रूपये 50.60 लाख का आवंटन दिनांक 18.3.2016 को जारी किया गया। योजनांतर्गत प्रदेश के सभी जिलों को राशि प्रदान की जाती है। सीमित बजट प्रावधान होने से शेष राशि का आवंटन जारी किया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल के आदेश क्रमांक 7566, दिनांक 22.02.2017 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ग) पूर्व में उक्त निर्माण कार्य भोपाल विकास प्राधिकरण के द्वारा कराये जाने का आदेश जारी किया गया था, किन्तु सरपंच संघ, जनपद पंचायत बैरसिया भोपाल से पत्र प्राप्त होने के कारण सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्र. 7566 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ का भवन निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( *क्र. 904 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है? हाँ या नहीं यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) क्या विगत समय वर्षाकाल में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन सोनकच्छ की छत में से पानी टपकने लगा था? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या इस प्रकार के घटिया भवन निर्माण के दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) अस्पताल में डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद पर डॉक्टर कार्यरत है? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनकच्छ के भवन का अनुबंधित निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। कुछ अतिरिक्त कार्य कराने के सुझाव प्राप्त हुये हैं, जिनके कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ख) जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनकच्छ भवन निर्माण में कोई घटिया निर्माण नहीं किया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोनकच्छ में विशेषज्ञों के 5 (मेडिसन, सर्जरी, निश्चेतना, स्त्रीरोग, शिशुरोग विशेषज्ञ के 01-01), चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत हैं। अतः 01 विशेषज्ञ व 03 चिकित्सक कार्यरत हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं, कुल स्वीकृत 3273 पदों के विरुद्ध मात्र 1126 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं एवं विशेषज्ञ के पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञों की उपलब्धता होने पर ही पदपूर्ति की जा सकेगी, वर्तमान में पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
गुरूजी, अतिथि शिक्षक एवं अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर की जाना
[स्कूल शिक्षा]
5. ( *क्र. 7741 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में लगातार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, साथ ही गुरूजी, अतिथि शिक्षक एवं अध्यापकों के संबंध में शासन/विभाग द्वारा अनेक निर्णय लिये जाकर उनकी कार्य कुशलता में अभिवृद्धि की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विगत कई वर्षों से उपरोक्त वर्गान्तर्गत आने वाले संबंधितों हेतु अनेक आदेश/निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं तो क्या-क्या, किस-किस प्रकार के? (ग) साथ ही बताएं कि गुरूजियों को संविदा शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है तथा अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक भर्ती में पात्रता दी जाएगी/दी जा रही है एवं अध्यापक संवर्ग के छठे वेतनमान की गणना पत्रक में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त संबंधितों के संबंध में लिये गये शासन/विभाग एवं मंत्रिमण्डल के निर्णयों, आदेशों एवं नीतिगत निर्देशों के संबंध में जारी किये गये समय-समय के आदेशों एवं प्रपत्रों से वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की जानकारी से अवगत करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-6/2014/20-2, दिनांक 10.02.2014 के तहत म.प्र. शिक्षा गारंटी शाला स्कीम के अंतर्गत कार्यरत गुरूजी एवं पर्यवेक्षक को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियोजित किया गया। अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिये जाने का प्रावधान है। अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान की गणना पत्रक में सेवावधि की गणना एवं वेतनवृद्धि की गणना में विसंगति/त्रुटि के कारण अंतर की स्थिति निर्मित हुई है। इसके समाधान के लिए उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। (घ) अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिये जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
भवनविहीन स्कूलों की संख्या
[आदिम जाति कल्याण]
6. ( *क्र. 6824 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डी विद्यालय हैं, जो भवनविहीन हैं एवं कितने विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त भवनविहीन/जर्जर भवन वाले विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु शासन की कोई मंशा है? यदि हाँ, तो अवगत करावें? (ग) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ऐसे कितने शाला भवन हैं, जिनकी भूमि का सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है? अतिक्रमण मुक्त भूमि पर कितने विद्यालयों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया गया है? सूची उपलब्ध करावें। जिन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है, उन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण करने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो अवगत करावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) भवन विहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासन द्वारा प्रतिवर्ष विभाग अन्तर्गत संचालित भवन विहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (ग) विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिक्रमण विहीन होने से अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही नहीं की गई है। जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण की आवश्यकता है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना मद अन्तर्गत किये जाने की योजना पूर्व से है।
मुख्यमंत्री सामुदायिक विकास क्षमता पाठ्यक्रम का संचालन
[आदिम जाति कल्याण]
7. ( *क्र. 7589 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा प्रदेश के 89 आदिम जाति विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सामुदायिक विकास क्षमता पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? (ख) क्या क्रियान्वयनकर्ता एजेन्सी को बजट की द्वितीय किश्त की राशि पूर्व की भांति उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद प्रश्न दिनांक तक जारी नहीं की है? (ग) यदि हाँ, तो क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जावेगा और कब तक द्वितीय किश्त क्रियान्वयन एजेन्सी को जारी कर दी जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) तथा (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक/अधीक्षिका की पदस्थापना
[आदिम जाति कल्याण]
8. ( *क्र. 5821 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि छात्रावास आश्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधीक्षक रखने का प्रावधान है तो सीधी एवं सिंगरौली जिले में कुल कितने छात्रावास आश्रमों में सामान्य वर्ग के अधीक्षक/अधीक्षिका एवं कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत हैं? (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले में कुल कितने छात्रावास आश्रम हैं? छात्रावास आश्रमों में कितनी-कितनी क्षमता है? कितने बालक छात्रावास आश्रम में महिला अधीक्षिका पदस्थ हैं? इन छात्रावास आश्रम में पुरुष अधीक्षकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी? (ग) अधीक्षक/अधीक्षिका के पदस्थापना किसके अनुमोदन से की गई है? यदि शासकीय नियमानुसार अधीक्षक/अधीक्षिका की पदस्थापना नहीं की गई है तो कब तक ऐसे अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को हटाया जायेगा? नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 163 । प्रत्येक छात्रावास/आश्रम में 50 सीट की क्षमता हैं। 04 बालक छात्रावासों में महिला अधीक्षक पदस्थ है। स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त नियमानुसार पुरूष अधीक्षकों की पदस्थापना की जावेगी। (ग) प्रभारी मंत्री/कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
9. ( *क्र. 5621 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान प्रदेश में किन-किन शिक्षण संस्थानों पर लागू है तथा अधिनियम के प्रावधान क्या हैं? (ख) रतलाम जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने वाली कितनी अशासकीय शिक्षण संस्थाओं पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या जिले में प्रश्नांश (ख) में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में आर.टी.ई. प्रावधानों के पालन संबंधी जाँचें करवायी हैं? यदि हाँ, तो कब-कब एवं तत्संबंधी जाँच रिपोर्टस क्या है? यदि नहीं, तो जाँच क्यों नहीं कराई? सकारण ब्यौरा दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थाओं पर लागू है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किये जाने के संबंध में जिले की एक संस्था ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल तितरी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच उपरांत उक्त संस्था की मान्यता समाप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालय भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
10. ( *क्र. 5272 ) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उ.मा.वि. मानगढ़ का भवन वर्ष 2008 में किस मद से स्वीकृत किया गया था? वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। (ख) क्या भवन का निर्माण 9 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पाया है? क्यों? विभाग द्वारा राशि जारी क्यों नहीं की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) निर्माण कार्य में और कितने वर्ष लगेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सागर जिले के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भानगढ़ वर्ष 2007-08 में हायर सेकेण्डरी शालाओं के भवन निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य फिनीशिंग स्तर पर अपूर्ण एवं बंद है। (ख) जी हाँ। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भानगढ़ के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी मण्डी बोर्ड भोपाल थी। निर्माण एजेन्सी द्वारा लागत वृद्धि बताते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत कर अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् प्रकरण परीक्षणाधीन है। (ग) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् कार्यवाही परीक्षणाधीन है। निश्िचत समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
डेंगू/मलेरिया रोग की रोकथाम एवं उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 7399 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में डेंगू, चिकनगुनिया एवं मलेरिया आदि रोग की रोकथाम एवं उपचार हेतु क्या कार्ययोजना बनायी गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? विगत 3 वर्षों में जिले में उक्त अभियान के संचालन हेतु कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा उसे किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया जा चुका है? (ख) जिले में कितने रोगी उल्लेखित बीमारियों से पीड़ित चिन्हित किये गये हैं? बीमारियों से पीड़ित रोगियों की पहचान के लिए जिला एवं ग्रामीण स्तर पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं? क्या इन कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो बतलावें? (ग) मलेरिया से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा कहाँ-कहाँ छिड़काव करवाया गया है, छिड़काव हेतु कितने उपकरण जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हैं? कितनी मशीनें चालू हैं एवं कितनी खराब हैं। खराब मशीनों का कब-कब सुधार कार्य कराया गया है? शहरी क्षेत्र के किन-किन वार्डों में तथा ग्रामीण क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में छिड़काव कराया गया है? (घ) बचाव कार्य एवं पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए शासन/प्रशासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? जिला स्तर पर डेंगू रोगियों की पहचान के लिए क्या उपकरण उपलब्ध हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विगत 03 वर्षों में उक्त अभियान के संचालन हेतु आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी इस प्रकार है :-
क्र. |
वर्ष |
राज्य मद से |
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से |
||||
मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया |
मलेरिया |
डेंगू एवं चिकनगुनिया |
|||||
आवंटन |
व्यय |
आवंटन |
व्यय |
आवंटन |
व्यय |
||
1 |
2014-15 |
2093344 |
2088416 |
667000 |
613898 |
221000 |
219195 |
2 |
2015-16 |
2108108 |
2107725 |
974755 |
1197922 |
152000 |
151414 |
3 |
2016-17 |
2216400 |
2216007 |
300000 |
486201 |
313920 |
207744 |
(ख) जिला छतरपुर में मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया बीमारियों से पीड़ित चिन्हित किये गये रोगियों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
वर्ष |
मलेरिया के रोगियों की संख्या |
डेंगू के रोगियों की संख्या |
चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या |
1 |
2014 |
909 |
0 |
0 |
2 |
2015 |
421 |
39 |
0 |
3 |
2016 |
355 |
33 |
9 |
जिला छतरपुर में बीमारियों से पीड़ित रोगियों की पहचान के लिये जिला एवं ग्रामीण स्तर पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
वर्ष |
लेब टेक्नीशियन |
एम.पी.डब्ल्यू. |
ए.एन.एम. |
आशा |
सुपीरियर फील्ड वर्कर |
फील्ड वर्कर |
1 |
2014 |
17 |
142 |
225 |
1325 |
5 |
25 |
2 |
2015 |
19 |
135 |
225 |
1306 |
5 |
25 |
3 |
2016 |
21 |
126 |
221 |
1371 |
5 |
25 |
जी हाँ। इन कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन काँच पट्टी (स्लाईड), निडिल, दवाएँ (क्लोरोक्वीन, प्राइमाक्वीन, ए.सी.टी. कॉम्बीपैक, इंजेक्शन आर्टिइथर, इंजेक्शन क्वीनीन, पैरासीटामॉल), रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, लार्वीसाइड टेमोफोस, स्पेस स्प्रे हेतु पायरेथ्रम इत्यादि उपलब्ध कराये गये हैं। (ग) मलेरिया से बचाव के लिये जिला कार्यालय छतरपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये छिड़काव कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। छिड़काव हेतु जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध उपकरणों की जानकारी कितनी चालू, कितनी खराब है, निम्नानुसार है :-
क्र. |
उपकरण/सामग्री |
उपलब्ध संख्या |
चालू हालत में संख्या |
मशीनो की स्थिति |
1 |
नेपसेक पम्प |
24 |
24 |
सभी मशीने चालू हैं। |
2 |
गणेश पम्प |
45 |
45 |
सभी मशीने चालू हैं। |
3 |
फॉगिंग मशीन |
3 |
3 |
सभी मशीने चालू हैं। |
4 |
पावर स्पे्रयर |
5 |
5 |
सभी मशीने चालू हैं। |
उपरोक्त छिड़काव उपकरण जिला स्तर पर उपलब्ध है प्रभावित क्षेत्रों में टीम सहित उपकरण ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में छिड़काव हेतु भेजे जाते हैं। वर्ष 2014 से 2016 तक उपलब्ध उपकरणों में कोई सुधार नहीं कराया गया है। शहरी क्षेत्र के वार्डों में कराये गये छिड़काव कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) बचाव कार्य एवं पीड़ितों को चिन्हित करने के लिये विभाग द्वारा जिलों को निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिले में डेंगू चिकनगुनिया परीक्षण के लिये ऐलाईजा रीडर एवं वाशर जिला चिकित्सालय छतरपुर में उपलब्ध है, प्लेटलेट गणना के लिये प्लेटलेट काउंटर मशीन उपलब्ध है।
आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध अनुसंधान
[आयुष]
12. ( *क्र. 7669 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध अनुसंधान के लिये सरकार की क्या योजना है और उस पर क्या काम हो रहा है? (ख) आदिवासियों, जनजातियों और वनवासियों के पारम्परिक औषधि ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग करने के लिये क्या सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) राज्य में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के कुल कितने अस्पताल हैं और इनमें कितने चिकित्सक पदस्थ हैं तथा चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आयुर्वेद के क्षेत्र में पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में शोध केन्द्र बनाया जा रहा है। (ख) आयुष विभाग की नहीं। (ग) 32, पदस्थ चिकित्सक 126, रिक्त पद 54.
अध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
13. ( *क्र. 7198 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापकों को छठवें वेतनमान का लाभ दिये जाने वाले दिनांक 15/10/2016 के गणना पत्रक में वेतन निर्धारण फार्मूला पूर्णत: त्रृटि रहित है? यदि हाँ, तो सिवनी जिले की जानकारी दें? (ख) क्या डी.डी.ओ. द्वारा त्रुटि रहित वेतन का निर्धारण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या इसमें संशोधन कर निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान की गणना टेबिल परिशिष्ट 1, 2, 3 तैयार करने हेतु किसी गणना सूत्र का उपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा जारी आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख अथवा उदाहरण वर्णित किया गया है? (घ) क्या वर्ष 1998 में नियुक्त सभी शिक्षाकर्मियों की प्रथम नियुक्ति तिथि अप्रैल 2007 मानी जावेगी? यदि हाँ, तो उनकी अप्रैल 2007 के पूर्व की सेवा का कोई लाभ छठवें वेतनमान में व भविष्य में नहीं दिया जायेगा? यदि नहीं, तो अप्रैल 2007 के पूर्व की सेवा का लाभ किस प्रकार दिया जावेगा? क्या क्रमोन्नति प्राप्त अध्यापकों के वेतन का निर्धारण वर्तमान में जारी गणना पत्रक से ही हो सकेगा? यदि हाँ, तो क्या उसका उदाहरण प्रारूप गणना पत्रक में जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्या उदाहरण प्रारूप जारी किया जायेगा और कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण, सेवा अवधि की गणना, वेतनवृद्धि की गणना में विसंगति/त्रुटि के कारण अन्तर की स्थिति निर्मित हुई है। इसके समाधान के लिए उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) शासन आदेश दिनांक 15.10.2016 अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है। प्रश्नांश (क) उत्तर अनुसार निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, उदाहरण निर्देश जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) अध्यापक संवर्ग को छठवां वेतनमान में वेतन निर्धारण दिनांक 31.12.2015 को प्राप्त वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से वेतन निर्धारण किया जावेगा। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। जी हाँ। निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( *क्र. 7298 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले की चन्दला वि.स. क्षेत्र अंतर्गत फरवरी 2017 की स्थिति में शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों व कर्मचारियों आदि के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पद कहाँ-कहाँ पर कब से रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, की गई तो क्यों? काफी लम्बे समय से पद क्यों रिक्त हैं? (ग) क्या शासन चिकित्सकों व कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाने में कोई रूचि नहीं ले रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा शासन का ध्यान विषयान्तर्गत दिलाए जाने के बावजूद रिक्त पद क्यों नहीं भरे गए?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं विभाग निरंतर पदपूर्ति हेतु प्रयास कर रहा है परंतु विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण गौरिहार में विशेषज्ञों के 03 पद रिक्त हैं। शीघ्र ही 726 चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु आनलाईन काउंसलिंग की कार्यवाही की जा रही है। पैरामेडिकल संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु 910 पदों के लिए मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को मांगपत्र भेजा गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी। स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों हेतु बी.एस.सी. नर्सिंग एवं जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत शासकीय नर्सिंग कालेज एवं प्रशिक्षण केन्द्र से उत्तीर्ण छात्रों की प्राप्त सूची, जो सामान्यतः प्रतिवर्ष अप्रैल-मई में प्राप्त होती है, के अनुसार नर्सों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रतिवर्ष की जा रही है। उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचियों में से उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ/चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ/स्टॉफ नर्स की उपलब्धता नहीं होने के कारण पदपूर्ति नहीं की जा सकी है।
कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद का प्रभार
[आयुष]
15. ( *क्र. 7229 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग में कई जूनियर अधिकारियों को उनके मूल पद से उच्च संवर्ग के प्रशासनिक पदों पर उनकी स्वयं की मांग/आवेदन के आधार पर, उनके स्वयं के व्यय/स्वैच्छिक आधार पर, प्रभारी अधिकारी/पद विरूद्ध ओ.एस.डी. पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन को? किस पद के विरूद्ध? क्या यह प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है? (ख) क्या वरिष्ठताक्रम के विपरीत, जूनियर अधिकारियों को उनके सीनियर्स से पहले/उनके ऊपर, पदोन्नति चैनल के उच्च पदों के विरूद्ध प्रभारी अधिकारी/ओ.एस.डी. पदस्थ करने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ न्याय नहीं हो पाया? (ग) क्या आयुष विभाग में रिक्त उच्च पदों का प्रभार समकक्ष/वरिष्ठतम अधिकारी को वरिष्ठता क्रमानुसार नहीं सौंपने/सामान्य प्रशासन विभाग के स्थाई निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के विरूद्ध कर्मचारी संघों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जी.ए.डी. द्वारा पत्र दिनांक 28.12.2016 से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने संबंधी नवीन निर्देश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जी.ए.डी. के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 1. डॉ. अब्दुल सै. नईम खान को उपसंचालक यूनानी के रिक्त्ा पद के विरूद्ध ओ.एस.डी. के रूप में। 2. डॉ. जे.के. गुप्ता, ओ.एस.डी. को किसी वरिष्ठ पद के विरूद्ध नहीं। प्रशासकीय व्यवस्था अंतर्गत। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अभिलेखों में उपलब्ध नहीं। (घ) जी हाँ। प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राचार्यों की पदोन्नति
[आदिम जाति कल्याण]
16. ( *क्र. 6899 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग में प्राचार्यों (प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी) की कमी होने के कारण एक प्राचार्य के प्रभार में दो से लेकर पाँच-छ: स्कूलों का प्रभार है? (ख) यदि हाँ, तो आदिम जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं में कब तक पूर्णकालिक प्राचार्यों की पदस्थापना करेंगे? (ग) विभाग में कितने वर्षों से प्रधान पाठक के पद से व्याख्याता, व्याख्याता पद से प्राचार्य हाईस्कूल, प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी से प्राचार्य प्रथम श्रेणी में पदोन्नति नहीं की गई है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) शैक्षणिक एवं प्रशासकीय दृष्टि से अतिरिक्त प्रभार सौंपकर पद रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुये अस्थाई व्यवस्था की गई है। (ख) प्राचार्य के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति के हैं। पद पूर्ति पदोन्नति से की जाना है। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन होने से पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। (ग) पदोन्नति वर्ष 2014 एवं 2015 में की गई है।
विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 4997 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय आगर में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? जिला चिकित्सालय आगर की औसत ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. कितनी संख्या में रहती है? (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की औसत ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. कितनी संख्या में रहती है? (ग) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है? यदि हाँ, तो पदपूर्ति तक क्या जिला चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर या नलखेड़ा में व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा में डिजिटल एक्स-रे की सुविधा प्रारंभ करने हेतु कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या स्व-प्रेरणा से जनहित को दृष्टिगत रखते हुए डिजीटल एक्स-रे प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय आगर में 140 पद स्वीकृत, 73 पद भरे एवं 71 पद रिक्त हैं, ओ.पी.डी. 350-400 एवं आई.पी.डी. 95-100 प्रतिदिन की संख्या रहती है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में 43 पद स्वीकृत, 24 पद भरे एवं 21 पद रिक्त हैं, ओ.पी.डी. 200-250 एवं आई.पी.डी. 25-30 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नलखेड़ा में 29 पद स्वीकृत, 11 पद भरे एवं 18 पद रिक्त हैं, ओ.पी.डी. 200-250 एवं आई.पी.डी. 08-10 प्रतिदिन की संख्या रहती है। (ग) जी हाँ, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में 02 चिकित्सा अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नलखेड़ा में 01 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य बीमारी सहायता से स्वीकृत प्रकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( *क्र. 6179 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 तक कितने प्रकरण विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं? (ख) स्वीकृत किये गये प्रकरणों में स्वीकृति उपरांत किन-किन अस्पताल/संस्थाओं द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की स्वीकृति उपरांत इलाज जारी किया गया है? (ग) स्वीकृत किये गये प्रकरणों में किन-किन अस्पताल एवं संस्था द्वारा राशि उनके खातों में न पहुँचने के कारण मरीज का इलाज जारी न रखने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है? (घ) विभाग द्वारा इलाज न करने की सूचना प्राप्त होने के बाद अस्पताल एवं संस्था के लिये क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सागर जिले में अप्रैल 2016 से फरवरी 17 तक 484 प्रकरण स्वीकृत किये गये। (ख) स्वीकृत किये गये प्रकरणों को मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों का इलाज किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( *क्र. 6193 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना अन्तर्गत जनहित में नागरिकों के निःशुल्क उपचार हेतु जिला स्तर पर विगत एक वर्ष में कैम्प आयोजित किये गये हैं? यदि हाँ, तो इस कैम्प में किन-किन बीमारियों पर पंजीयन किया जाना था? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्न (क) अनुसार इन्दौर जिले में आयोजित कैम्प में कितने मरीजों द्वारा निःशुल्क उपचार हेतु पंजीयन कराया गया व विभाग द्वारा इनमें से कितने मरीजों को पात्र पाया गया? विधानसभा क्षेत्रवार पात्र मरीजों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्न (क) अनुसार शासन द्वारा निःशुल्क उपचार हेतु निरंतर कैम्प आयोजित किये जाते रहेंगे अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के उपचार के लिये पंजीयन हेतु अन्य व्यवस्था की गई है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। बीमारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इन्दौर जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिविर अन्तर्गत आयोजित कैम्प में 1500 मरीजों का निःशुल्क उपचार हेतु पंजीयन कराया गया, जिसमें से पात्र मरीज राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत मात्र 46 मरीज एवं आर.बी.एस. के कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के 271 मरीज, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के 35 मरीज एवं कटे-फटे होंठ के 26 मरीज पात्र पाये गये। विधानसभा क्षेत्रवार पात्र मरीजों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :-
राज्य बीमारी सहायता निधि |
आर.बी.एस.के योजनान्तर्गत कार्यक्रम |
|||
विधानसभा क्षेत्र |
राज्य बीमारी सहायता निधि |
मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना |
मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना |
कटेफटे होंठ |
देपालपुर |
10 |
22 |
06 |
07 |
सांवेर |
03 |
13 |
04 |
03 |
महू |
06 |
14 |
02 |
03 |
इन्दौर |
27 |
222 |
23 |
13 |
कुल योग |
46 |
271 |
35 |
26 |
(ग) जी नहीं वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य बीमारी सहायता निधि सहायता योजना अन्तर्गत पात्र हितग्राही के प्राक्कलन के आधार पर जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण निरन्तर स्वीकृत किये जाते हैं।
शाला भवनों के निर्माण में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
20. ( *क्र. 7496 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जनपद पंचायत गंगेव, नई गढ़ी, सिरमोर, जवा एवं त्योंथर में सर्व शिक्षा अभियान से किन-किन प्राथमिक शालाओं/माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013 तक में कितनी-कितनी राशि पी.टी.ए., सचिव/सरपंच को दी गई थी? जनपद पंचायतवार शाला का नाम स्वीकृत भवन का नाम, स्वीकृत राशि, भुगतान की गई राशि शेष राशि के साथ जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अवधि में शालाओं के भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि से भवनों का निर्माण न कराकर राशि पूरी की पूरी निकाल ली गई? क्या उक्त अधूरे भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में स्वीकृत विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य को पूरा न कराने एवं निकाली गई राशि अभी तक जमा न कराने में संबंधित बी.आर.सी. एवं सी.ओ. जनपद/जिला पंचायत दोषी हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में अधूरे कार्यों को पूर्ण करने एवं दोषियों से राशि जमा कराने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताएं कि क्या दोषियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उल्लेखित प्राथमिक/माध्यमिक शाला के अपूर्ण भवनों की सूची, अपूर्ण होने के कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। अनुचित रूप से राशि आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाली निर्माण एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार राशि वसूली के प्रकरण प्रचलित हैं। संबंधित निर्माण एजेंसी से राशि वसूली होने पर अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के निर्देशानुसार अनुचित रूप से राशि आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाले सरपंच/सचिव के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किये जाने के निर्देश विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को दिये गये हैं। विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा राशि वसूली के प्रकरण पंचायत एवं ग्राम स्वराज्य नियम 1993 के तहत राशि वसूली के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु अनुचित आहरण करने वाली निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। राशि वसूली हेतु दर्ज किये गये प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में प्रकरण क्रमांक सहित जानकारी अंकित है। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध दर्ज किये पुलिस प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। शेष प्रकरणों पर न्यायालीय प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।
राज्य स्तरीय छानबीन समिति में दर्ज प्रकरण
[आदिम जाति कल्याण]
21. ( *क्र. 5080 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राज्य छानबीन समिति को वर्ष 2010 से आज दिनांक तक सिवनी जिले अन्तर्गत फर्जी जाति/गलत/संदेहास्पद जाति प्रमाण-पत्र संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन शिकायतों के संबंध में उक्त समिति ने कब-कब बैठकों का आयोजन किया है। पारित निर्णयों को लेकर क्या उनका परिपालन संबंधित विभागों द्वारा किया गया है। इस कार्यवाही से कितने शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा शासकीय नौकरी से पृथक किया गया है? (ख) वर्ष 2010 से लेकर वर्तमान तक राज्य स्तरीय छानबीन समिति को प्रश्नांश (क) वर्णित प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु कितने प्रकरण लंबित पड़े हैं एवं शिकायतों के निराकरण की समय-सीमा की जानकारी से अवगत करावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वर्ष 2010 से आज दिनांक तक सिवनी जिले अंतर्गत संदेहास्पद जाति प्रमाण-पत्र की जाँच से संबंधित 06 शिकायतें उच्च स्तरीय छानबीन समिति में दर्ज हैं, जिसमें से 03 प्रकरणों में निर्णय लिया गया तथा शेष 03 प्रकरण लंबित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। पारित निर्णयों पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाती है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित 03 शिकायतें लंबित हैं। प्रकरण अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के होने से निराकरण की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
अन्य विषयों के शिक्षकों की पदोन्नति
[आयुष]
22. ( *क्र. 7712 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के अन्य विषयों में पदोन्नत शिक्षकों में से अध्यापन की गुणवत्ता को यथावत रखने के लिए किन-किन शिक्षकों ने मूल विषय में वापसी हेतु कब-कब किस-किस स्तर पर आवेदन किया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजधानी में स्थित ख्याति प्राप्त शासकीय महाविद्यालय में अन्य विषय में शिक्षकों के पदोन्नति के समय मूल विषय में प्रोफेसर का पद रिक्त होते हुए भी अन्य विषय में पदोन्नति दी गई है? रिक्त पद उपलब्ध होते हुए भी विषय परिवर्तित करने का कारण स्पष्ट करते हुए पदोन्नत व्यक्तियों की सूची दें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित महाविद्यालय में उसी विषय में उच्च पद के विरूद्ध यदि पदोन्नतियां की गई हाँ तो उन शिक्षकों की भी सूची दें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। सी.सी.आई.एम. मापदण्डानुसार मूल विषय में रीडर के रूप में 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव न होने से। डॉ. उर्मिला शुक्ला एवं डॉ. संजय श्रीवास्तव। (ग) जी हाँ। डॉ. विनोद शर्मा रीडर द्रव्यगुण के पद पर प्रोफेसर द्रव्यगुण पद के विरूद्ध, डॉ. आर.के. पति रीडर रस शास्त्र के पद पर प्रोफेसर रस शास्त्र पद के विरूद्ध एवं डॉ. पंकज गुप्ता रीडर रचना शरीर के पद पर प्रोफेसर रचना शरीर पद के विरूद्ध।
निजी चिकित्सालयों में रेटिंग के आधार पर फीस का निर्धारण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( *क्र. 7664 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में (50 बेड से ज्यादा) होटलों की तर्ज पर रेंटिंग के आधार पर ही अस्पतालों की फीस तय करने की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण योजना से अवगत करायें? क्या इस सम्बन्ध में नर्सिंगहोम एसोशियेशन एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच कोई बैठक हुई है? यदि हाँ, तो कब-कब? (ख) क्या अब सरकार केवल उन्ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों की मदद करेगी, जिनके पास "नेशनल एक्रीड़ीयेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल" की मान्यता है? यदि हाँ, तो मंदसौर जिले में कितने अस्पतालों के पास मान्यता है? क्या अस्पतालों को NBH की मान्यता के लिए आदेश जारी कर दिए हैं? NBH की मान्यता हेतु किन-किन कार्यों की पूर्ति अस्पतालों को आवश्यक है? (ग) मंदसौर जिले के विभिन्न अस्पतालों में विगत तीन वर्षों में कहाँ-कहाँ, किस-किस के द्वारा ज्यादा फीस वसूली की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई, उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) मंदसौर जिले के किन-किन अस्पतालों में रिसर्च सेंटर खोले गये हैं? गत 01 जनवरी 2013 के पश्चात् इन्होंने क्या क्या रिसर्च किये? क्या रिसर्च सेंटर खोलने पर शासन द्वारा कोई छूट दी जाती है? यदि हाँ, तो कैसी-कैसी छूट? जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, केवल उन्हीं निजी अस्पतालों में जिन्होंने शासन से एन.ए.बी.एच. प्रमाण-पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त की है, प्राक्कलन के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है। जिला मन्दसौर में कोई अस्पताल वर्तमान में एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त नहीं है। राज्य स्तरीय बैठक में निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एन.ए.बी.एच. का प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। एन.ए.बी.एच. की मान्यता हेतु जानकारी वेबसाईट www.nabh.co पर उपलब्ध है। (ग) विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिले के 04 अस्पताल/इंस्टिट्यूट (1) श्री सांईनाथ हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, (2) ज्ञानविहार हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, (3) मन्दसौर इंस्टिट्यूट आफ आयुर्वेदिक एण्ड रिसर्च सेन्टर एवं (4) पमनानी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रिसर्च सेन्टर के नाम से खोले गये हैं। 01 जनवरी 2013 के पश्चात् इनके द्वारा कोई रिसर्च नहीं की गई है। मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अन्तर्गत टैक्स में मिलने वाली छूट का कोई प्रावधान नहीं है। आयुक्त वाणिज्यक कर मध्यप्रदेश इन्दौर कार्यालय की जानकारी के अनुसार नर्सिंग होम तथा नर्सिंग होम के साथ रिसर्च सेन्टर प्रारंभ करने पर मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षकों को उत्कृष्टता पुरस्कार
[आदिम जाति कल्याण]
24. ( *क्र. 2615 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संचालित छात्रावास एवं आश्रम हेतु उत्कृष्ट पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत जिले के कितने अधीक्षकों को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में उत्कृष्ट श्रेष्ठ अधीक्षक का पुरस्कार प्रदान किया गया? नामावली उपलब्ध करावें। (ख) अनुसूचित जाति कल्याण योजना अंतर्गत बच्चों को राशि प्रदान किया जाना था? उक्त योजना के अंतर्गत प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन छात्रावासों में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में कितने छात्र अशासकीय छात्रावासों में रह रहे हैं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( *क्र. 6624 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम. के समस्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों के मूल मानदेय में से कटौत्री की गई है तथा इसके लिये शासन की मंशा क्या है? (ख) उपरोक्त समस्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन में अपेक्षित परिणामों से कम रहे हैं तथा इन सभी कर्मचारियों की विगत 05 वर्षों की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषप्रद क्यों रही तथा मूल्यांकन के पश्चात् कितने प्रतिशत मानदेय में वृद्धि की गई है? (ग) क्या यह वृद्धि समस्त कर्मचारियों के मानदेय में की गई है? नहीं तो क्या कारण है? (घ) जिन कर्मचारियों की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षित परिणाम से कम रही है? क्या उनकी सेवायें समाप्त की गई हैं? क्या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा नहीं की गई तथा की गई तो पूर्व में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो इन वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम. के 10164 कर्मचारियों के मानदेय में से ई.पी.एफ. राशि की कटौत्री वर्ष 2016-17 से प्रारंभ की गई है। भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्देशों/प्राप्त राशि के अनुसार रूपये 15,000/- एवं इससे कम मानदेय वाले कर्मचारियों के मानदेय से यह कटौत्री की जा रही है। शासन की मंशा अधिक से अधिक कर्मचारियों को ई.पी.एफ. योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की है। (ख) 1863 कर्मचारियों के सघन मूल्यांकन न होने के कारण तथा 3 प्रतिशत की मानदेय में वृद्धि की गई। (ग) जी नहीं। मूल्यांकन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने से। (घ) जी नहीं। जी नहीं, की गई। प्रावधान अनुसार यथोचित कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
कन्या
हायर सेकेन्डरी
स्कूल उन्नयन
करना
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 905 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग प्रदेश के नौनिहाल छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए समय-समय पर स्कूलों का उन्नयन करता है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कितने और कहाँ-कहाँ पर किन-किन वर्ग में स्कूलों का उन्नयन किया गया है? (ख) क्या शासन द्वारा नगर पिपलरांवा में विगत 30 वर्षों से चल रहे शासकीय हाई स्कूल को कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल में उन्नयन करने हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है या नहीं यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं स्पष्ट करें? (ग) क्या शासन पिपलरांवा व आस-पास के क्षेत्र के लगभग 20-25 ग्रामों कि सैकड़ों बालिकाओं को कक्षा 10वी के पश्चात् हायर सेकेन्डरी स्कूल में अध्ययन हेतु आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु भविष्य में पिपलरांवा को कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल कि सौगात दी जावेगी या नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2012-13, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में किसी भी शासकीय प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्न्यन नहीं किया गया है। सत्र 2013-14 में एक शासकीय प्राथमिक शाला सकतली का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) शासकीय हाईस्कूल कन्या पीपलरांवा से निकटतम हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी 0.5 किमी होने से दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बालिकाएं समीपस्थ उ.मा.वि. पीपलरांवा में अध्ययन हेतु जाती है। उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासी बी.पी.एल. हितग्राहियों को विद्युत/डीजल पंप प्रदाय
[आदिम जाति कल्याण]
2. ( क्र. 1511 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2015-16 में आदिवासी बी.पी.एल. हितग्राहियों को 29 पंप एवं 25 बैल जोड़ी स्वीकृत की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या हितग्राहियों को सामग्री वितरित करा दी गयी हैं? (ग) क्या सामग्री का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने हेतु निर्देश हैं? (घ) यदि हाँ, तो किनकी उपस्थिति में वितरण कराया गया हैं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। पनागर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 में आदिवासी बी.पी.एल. हितग्राहियों को 16 विद्युत पंप, 13 डीजल पंप एवं 25 बैल जोड़ी स्वीकृत की गई है। (ख) से (घ) जी नहीं। राज्य शासन आदेश दिनांक 30/07/2012 द्वारा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा कराये जाने के निर्देश अनुसार हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करा दी गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयों द्वारा प्रसव कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 1512 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में दाइयों द्वारा प्रसव कार्य कराये जाते थे? (ख) क्या इन्हें अल्पकालिक प्रशिक्षण भी दिया गया था? (ग) क्या आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद इन दाइयों का कार्य स्वत: समाप्त हो गया हैं? (घ) क्या इन प्रशिक्षित दाइयों को अस्पतालों में आया या अन्य कोई कार्य देने पर विचार किया जा सकता हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, आशा कार्यक्रम के प्रारम्भ के कारण नहीं बल्कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। (घ) जी नहीं।
संचालित छात्रावास में निवासरत छात्रायें
[आदिम जाति कल्याण]
4. ( क्र. 1680 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के कितने छात्रावास संचालित है तथा कितनी छात्र/छात्रायें निवास करती हैं? (ख) छात्रावास के संचालन के लिए प्रति छात्र/छात्रा शासन से कितना आवंटन प्राप्त होता है। छात्रावासवार, छात्र संख्यावार, शासन से प्राप्त आवंटन की जानकारी दें? (ग) क्या सभी छात्रावासों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आर.ओ.लगाये गये है? यदि हाँ, तो कब। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) सभी छात्रावासों में कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आर.ओ. लगवा दिये जायेंगे बतायें? समय-सीमा भी दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में वर्णित अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) माह जुलाई 2017 तक भू-जल स्तर का माप कराया जाकर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बोर का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाकर पानी की टंकी की व्यवस्था कर आगामी सत्र में आर.ओ. लगाने की कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा बताना संभव नहीं है।
हरिजन विषेशांक एवं आदिवासी उपयोजना से आवंटित राशि की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
5. ( क्र. 1898 ) श्री संजय शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2016 - 2017 में संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग नरसिंहपुर को हरिजन विषेशांक एवं आदिवासी उपयोजना से राशि आवंटित करने हेतु कितने पत्र कौन-कौन सी दिनांकों को लिखे गये? (ख) इन पत्रों पर जिला संयोजक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों हेतु प्रदान की गई? पंचायतवार जानकारी प्रदान करें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वर्ष 2016-17 में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्रों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्राप्त पत्रों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
टेंडर में चयनित फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों से खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 2228 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 में खरगोन जिले में कितनी दवाएं, सर्जिकल उपकरण व अन्य खरीदी किन सप्लाई फर्मों से खरीदी जानकारी वर्षवार देवें। उपरोक्त खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया कब-कब की गई, इसमें जो फर्में चयनित हुई उनकी सूची फर्म संचालक नाम, डी.एल.नंबर सहित वर्षवार सूची देवें। (ख) उक्त वर्षों में चयनित फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों से खरीदी की गई है तो कारण सहित इन फर्मों की सूची देवें। (ग) टेंडर में चयनित फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्मों से खरीदी के लिए खरगोन के अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति ली गई या नहीं। यदि नहीं, तो शासन ऐसे अधिकारियों पर कब और क्या कार्यवाही करेगा।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-2016 एवं 2016-17 में खरगोन जिले में क्रय की गई दवाएं, सर्जिकल उपकरण व अन्य खरीदी की फर्मवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। टेंडर प्रक्रिया की जानकारी इसमें जो फर्म चयनित हुई उनकी सूची फर्म संचालनालय नाम, डी.एल.नंबर सहित वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। टेंडर की चयनित फर्मों के अतिरिक्त शासकीय उपार्जनकर्ता अभिकरणों की फर्मों से खरीदी की गई है, क्योंकि मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार जिला स्तर पर शासकीय उपार्जनकर्ता अभिकरणों यथा-म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, म.प्र.लघु उद्योग निगम, डी.जी.एस.एण्ड.डी. म.प्र. हथकरघा, म.प्र. हस्तशिल्प, खादी ग्रामोद्योग आदि से क्रय किये जाने का प्रावधान हैं। वे दवाई, सामग्री, उपकरण जो उपरोक्त शासकीय उपार्जनकर्ता अभिकरणों में आरक्षित/अनुबंधित नहीं होती है, इनकी अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मांग की जाने पर स्थानीय टेंडर से क्रय की जाकर प्रदाय की जाती है। फर्मों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार स्थानीय टेंडर में चयनित फर्मों के अतिरिक्त उपरोक्त शासकीय उपार्जनकर्ता अभिकरणों से खरीदी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। औषधि क्रय में वर्ष 2013 से 14.03.2017 तक दवा नीति 2009 का पालन करते हुए 80/20 के अनुसार ही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 2308 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जुलाई 2016 के प्र.क्र. 775 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने हेतु नये निर्धारित मापदण्ड की जानकारी दी है? तो छतरपुर जिले के राजनगर, लवकुशनगर विकासखण्ड के आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका उन्नयन किया जाना है, उनकी सूची दें? (ख) क्या शासकीय मा.शा.बरा, लखेरी, कुरेला, इमिलिया में उन्नयन किये जाने हैं? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्राप्त प्रस्ताव की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। शालाओं का उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भवनों की खराब स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 2334 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009 से 2016 तक अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर कुल कितनी राशि का व्यय हुआ है? (ख) जिले में जो अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया वह 5-6 वर्षों में ही भवन खराब हो गये तथा क्षतिग्रस्त हो गये हैं?। (ग) क्या प्र.क्र. 478, दिनांक 09.12.2016 में छतरपुर जिले में राजनगर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में खराब भवन की जाँच रिपोर्ट 2 माह में प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था? क्या राज्य स्तर पर तकनीकी टीम गठित कर वास्तविक रूप से धरातल पर जाँच की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छतरपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009 से 2016 तक अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर राशि रू. 7009.02 लाख व्यय हुआ है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। तकनीकी टीम गठित कर जाँच करवाकर पत्र क्रमांक/रा.मा.शि.अ./2017/269 दिनांक 07.02.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति माननीय विधायक जी को भेजी गई है। आयुक्त, लोक शिक्षण के पत्र दिनांक 07.02.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला छतरपुर को कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।
राज्य बीमारी निधि के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 3147 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला झाबुआ अंतर्गत राज्य बीमारी निधि अंतर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कितने प्रकरण स्वीकृत कर किन-किन अस्पतालों में भेजे गये वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या राज्य बीमारी निधि अंतर्गत जिला चिकित्सालय झाबुआ से चुनिन्दा अस्पतालों में ही मरीजों को भेजा जाता है। जबकि अन्य राज्यों में अच्छे अस्पतालों में भी इस योजना अंतर्गत ईलाज करवाया जा सकता है? (ग) प्रश्नांश (ख) में यदि हाँ, तो इसके लिये उत्तदायित्व का निर्धारण कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत मरीज के द्वारा म. प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में से जिस भी चिकित्सालय का प्राक्कलन आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता हैं, को कलेक्टर महोदय के अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा उसी चिकित्सालय को स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
छात्रावास/आश्रमों में सामग्री क्रय में अनियमितता
[आदिम जाति कल्याण]
10. ( क्र. 3148 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावास आश्रमों में विगत वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कौन-कौन सी और कितनी-कितनी सामग्री प्रदाय की गई? (ख) उक्त अवधि में छात्रावास/आश्रमों में प्रदाय सामग्री पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा प्रदाय सामग्री का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है? (ग) सामग्री किस फर्म से ली गई है इस हेतु क्या कोई विज्ञापन अथवा टेंडर जारी किया गया है यदि हाँ, तो उसकी छायाप्रति और यदि नहीं, तो किसके आदेश पर सामग्री छात्रावास एवं आश्रमों में प्रदाय की गई है? (घ) क्या विभाग को छात्रावास एवं आश्रमों में सामग्री प्रदाय के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) शासन निर्देशानुसार प्रश्नांकित अवधि में जिला स्तर से कोई सामग्री क्रय कर छात्रावास/आश्रमों को प्रदाय नहीं की गई है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) में दिये उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। संभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रचलित है।
प्राइवेट पैथोलॉजी से जाँच कराया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
11. ( क्र. 3387 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.एस. मेडिकल कॉलेज एण्ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में स्थापित पैथोलॉजी में कौन-कौन सी जाँच की जाती है? (ख) क्या एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में पैथोलॉजी होने के बावजूद मरीजों से प्राइवेट पैथोलॉजियों में जाँच कराये जाने का परामर्श दिया जाता है और अपने संबंधित पैथोलॉजी में ही जाँच के लिए कहा जाता है? (ग) एस.एस. मेडिकल कॉलेज एण्ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में पैथोलॉजी होने के बाद भी बाहर प्राइवेट पैथोलॉजी से जाँच कराये जाने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एस.एस. मेडिकल कॉलेज एण्ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में नसों की भर्ती
[चिकित्सा शिक्षा]
12. ( क्र. 3388 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एस.एस. मेडिकल कॉलज एण्ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में व्यापम से उत्तीर्ण नर्सों की भर्ती के लिए डीन मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा एक समिति बनाकर भर्ती की गयी है? समिति में कौन-कौन सदस्य है उनका नाम एवं पद सहित बताए तथा भर्ती के लिए कब-कब विज्ञापन जारी किये गये बताए तथा कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए संख्या बताए? (ख) क्या साक्षात्कार के लिए प्रबंधक द्वारा अभ्यार्थी को पत्र भेजे गये? यदि हाँ, तो पत्र किस माध्यम से भेजे गये? क्या साक्षात्कार में मैरिट वाले अभ्यार्थियों को पत्र प्राप्त नहीं होने दिया गया और भर्ती में अनयिमितता बर्ती गयी? क्या सम्पूर्ण भर्ती की उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
[आदिम जाति कल्याण]
13. ( क्र. 3543 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय संविधान के अनुछेद २४४ के प्रावधानानुसार प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन वर्ष २०१३ से क्या विभाग द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो पूर्ण ब्यौरा दें. यदि नहीं, तो क्यों? (ख) वर्ष २०१३ से प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जाति योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षाओं के संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं वर्ष २०१३ से रतलाम जिला स्तर से प्राप्त अनुसूचित जाति सहलाकर समिति के प्रस्तावों पर विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा दें. (ग) अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र आलोट के कितने हितग्राहियों को कौशल उन्नयन योजना से लाभांवित किया गया.
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' तथा ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) 13 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन योजना से लाभांवित किया गया है।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में उपलब्ध सामग्री
[आदिम जाति कल्याण]
14. ( क्र. 3835 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में कितने पोस्ट मैट्रिक एवं प्री-मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं? छात्रावासवार,छात्र संख्या सहित बतावें? (ख) शासन स्तर से छात्रावासों में सामग्री क्रय करने के क्या नियम/प्रावधान हैं? प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत छात्रावासों में सम्पूर्ण सामग्री शासन स्तर से प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो सत्र 2014-15 से प्रश्न दिनांक प्रदान की गई सामग्री की सूची प्रदान करें? यदि नहीं, तो सत्र 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक जिला स्तर से किन-किन फर्म/दुकानों से सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई हैं एवं किस-किस फर्म/दुकान को क्रय हेतु कितना-कितना भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित छात्रावासों मे, प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध सामग्री की छात्रावासवार सूची प्रदान करें? साथ ही नई सामग्री का पुरानी सामग्री के सापेक्ष समयानुसार क्या किया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विभाग अंतर्गत जिला राजगढ़ में पोस्ट मैट्रिक एवं प्री-मैट्रिक छात्रावास संचालित नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शासन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बी.एम.सी. सागर में सुपर स्पेशलिटी, नर्सिंग प्रशिक्षण एवं एम्बुलेंस सुविधाएं
[चिकित्सा शिक्षा]
15. ( क्र. 3920 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर को सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना है? यदि हाँ, तो कितने सुपरस्पेशलिटी पद किन-किन विषयों के स्वीकृत किये जाएंगे एवं कब तक? (ख) क्या बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है? क्या बी.एम. सी. सागर में बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या नर्सिंग के विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलबध है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? छात्रावास की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? (घ) क्या मेडिकल कॉलेजों में एम्बुलेंस की सुविधा का प्रावधान है? यदि हाँ, तो बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में कितनी एम्बुलेंस उपलब्ध करायी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? एम्बुलेंस सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर में स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में संचालित है। बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की सुविधा का प्रस्ताव प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। प्रश्न दिनांक की स्थिति में बुन्देलखण्ड, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस के क्रय का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर के भवनों का निर्माण कार्य
[चिकित्सा शिक्षा]
16. ( क्र. 3921 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर में बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया था? प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा कितने कार्य शेष हैं? शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? (ख) क्या शासन द्वारा बुन्देलखण्ड मेडीकल कॉलेज भवन निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड को किये गये निर्माण कार्यों का पूर्ण भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो कितना शेष है तथा कब तक शेष भुगतान करा दिया जायेगा? (ग) क्या निर्मित सभी भवनों का हस्तानांतरण हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग को कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब और किन-किन भवनों का नाम सहित बतायें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) निर्माण कार्य दिनांक 10 अगस्त, 2007 को निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। बुन्देलखण्ड, चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। ऑडिटोरियम भवन, स्टॉफ क्वार्टर टाईप-2/6 एवं पार्किंग, फायर फाईटिंग एवं लिफ्ट का निर्माण कार्य शेष है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। राशि रूपये 386.00 लाख का भुगतान शेष है। आगामी वित्तीय वर्ष में शेष कार्य पूर्ण कर भुगतान किया जायेगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मण्डला जिले में निवास रत वनग्रामों के निवासियों को भू-अधिकार पत्र प्रदान किया जाना
[आदिम जाति कल्याण]
17. ( क्र. 3956 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में सैकड़ों वर्ष से जंगल के ग्रामों में निवास करने वाले जो कि जंगल से लगी हुई जमीनों में वन विभाग के पट्टे के आधार पर खेती का कार्य करते चले आ रहे हैं वो चाहे आदिवासी हरिजन पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लोग क्यों न हों क्या उन्हें वन अधिकार पत्र प्रदान कर दिये गये हैं (ख) यदि नहीं, प्रदान किये गये हैं तो क्यों, कारण बतावें और यदि प्रदान किये जावेंगे तो कब तक? (ग) मंडला जिले में कुल ऐसे कितने वनग्राम हैं उन ग्रामों में ऐसे कितने हितग्राही हैं संख्या बतावें? (घ) इन वनग्रामों के कितने हितग्राहीयों को भू-अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया है कृपया इसकी सूची हितग्राहियों के नाम पिता के नाम सहित प्रदान करंगे संख्यात्मक जानकारी बताएं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। 2099 वन विभाग के पट्टेधारियों में से 1862 को वन अधिकार पत्र दिये गये है। (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 के तहत शेष 237 अन्य परम्परागत वन निवासी के वन क्षेत्र में तीन पीढ़ियों से निवास न होने के कारण वन अधिकार पत्र नहीं दिये गये है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है।
विमुक्त जाति के आवासों का आवंटन
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
18. ( क्र. 4409 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत दो वर्षों में ग्वालियर जिले के घाटीगांव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पाटई को विमुक्त जाति आवास एवं विकास कार्य प्रदान किये जाने के संबंध में माननीय केन्द्रीय पंचायत मंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कब-कब सहायक विकास आयुक्त ग्वालियर को पत्र लिखे गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई है। (ख) क्या 2015-16 एवं 2016-17 में घाटीगांव विकासखण्ड को विमुक्त घुम्मकड़, अर्द्ध घुम्मकड़ जनजाति के लिये आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? कब तक आवंटन प्रदाय किया जायेगा? घाटीगांव विकासखण्ड के साथ हो रही उपेक्षा के लिये कौन दोषी है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विगत दो वर्षों में ग्वालियर जिले में अपर निज सचिव इस्पात एवं खान मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/126, दिनांक 04.06.2015 एवं माननीय मंत्री, श्रम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक 7433, दिनांक 9.07.2015 प्राप्त हुये। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में ग्वालियर जिले को आवास योजना में राशि रूपये 30.00 लाख का आवंटन दिया गया। विकासखण्डवार आवंटन प्रदाय नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अ.ज.जा. एवं अ.जा. बस्ती विकास कार्य
[आदिम जाति कल्याण]
19. ( क्र. 4940 ) श्री सतीश मालवीय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में अ.ज.जा. एवं अ.जा. बस्ती विकास कार्य के तहत वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६ एवं २०१६-२०१७ में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि में स्वीकृत राशि से किस-किस ग्राम में कौन-कौन से विकास कार्य एवं कितनी राशि से कराये गए? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अ.ज.जा. एवं अ.जा. बस्ती विकास कार्य के तहत कितने कार्य पूर्ण हो चुके है एवं कितने कार्य पूर्ण होना शेष है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत 19 कार्य स्वीकृत किए हैं। 01 कार्य पूर्ण है जबकि 18 कार्य अपूर्ण हैं।
पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
20. ( क्र. 5086 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची में क्रमांक 81 में उल्लेखित अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है इनके संबंध में म.प्र. शासन और केन्द्र शासन के दिशा-निर्देशों, बैठकों तथा इस क्रमांक की सूची सम्मिलित करने संबंधी कार्यवाही विवरण से अवगत करावें। क्रमांक 81 में उल्लेखित प्रावधान को किन जाति वर्ग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति से लिया गया है व इन नियमों में त्रुटि है तो सुधार संबंधी कार्यवाही विवरण से अवगत कराया जाये? म.प्र. में वर्ष 1990 से वर्तमान तक समस्त कलेक्टर को धर्म परिवर्तन किये जाने हेतु शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये आवेदनों नाम सहित जानकारी से अवगत करावें? (ख) क्या वर्ष 1990 से लेकर वर्तमान तक अनुसूचित जाति से धर्म परिवर्तन का ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को पिछड़ा वर्ग में रखा जाने का प्रावधान है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) (म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-14/98/54-1, दिनांक 21.09.98 द्वारा पिछड़ा वर्ग की घोषित जातियों की अनुसूची के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया है- इस अनुसूची के सरल क्रमांक 81 पर अंकित अथवा बौद्ध धर्म नवबौद्ध को विलोपित किया जाता है। अथवा बौध्द धर्म नवबौध्द को विलोपित करने के फलस्वरूप सरल क्रमांक-81 के कालम-2 में निम्नानुसार प्रावधान रहेगा अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है उक्त प्रावधान केवल अनुसूचित जाति के संबंध में किया गया है। अधिसूचना की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 1990 से वर्तमान तक समस्त कलेक्टर को धर्म परिवर्तन किये जाने हेतु शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा दिये गये आवेदनों के नाम सहित जानकारी संकलित की जा रही। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम
[आदिम जाति कल्याण]
21. ( क्र. 5087 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कौशल उन्नयन के माध्यम से स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए वर्ष 2013 से वर्तमान तक कुल कितना आवंटन शासन स्तर से प्राप्त हुआ तथा कितना व्यय हुआ? योजना से आज दिनांक तक कितने बेरोजगार लाभान्वित हुए हैं? (ख) सिवनी जिले में छपारा मुख्यालय में संचालित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केन्द्र कब से संचालित है यहां से 2013 से लेकर वर्तमान तक कितने युवक-युवती प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तथा प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है? यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को शासन के प्रावधान अनुसार कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है? इस संस्थान को प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक प्राप्त आवंटन व व्यय की जानकारी उपलब्ध करावे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत वर्ष 2013 से वर्तमान तक सिवनी जिले में संचालित एक मात्र कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्राप्त आवंटन तथा व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार तथा लाभांवितों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ख) जुलाई 2013 से संचालित। प्रश्नांश अंतर्गत 604 युवक-युवती प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जिसमें से 38 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिल चुका है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वरोजगार आदि सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्थान को प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक प्राप्त आवंटन व व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है।
खेत तक विद्युत आपूर्ति
[आदिम जाति कल्याण]
22. ( क्र. 5103 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग जिला पन्ना में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के खेत तक विद्युत लाइन विस्तार हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए। विधानसभा संख्यात्मकवार ब्यौरा देवें। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित कितने प्रकरण स्वीकृत कर कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं एवं कितने शेष हैं। शेष का कारण सहित विधानसभा संख्यात्मकवार बतावें। (ग) क्या विभाग में संचालित उक्त योजना वर्ष 2016-17 में ऊर्जा विभाग को हस्तांतरित की गई है। यदि हाँ, तो आदिम जाति कल्याण विभाग जिला पन्ना द्वारा लंबित प्रकरणों की नस्ती म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जिला पन्ना को प्रेषित कर दी गई है या नहीं। यदि हाँ, तो किस दिनांक को। यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें। (घ) क्या उक्त योजना की सफलता के बाधक आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। परीक्षण उपरांत वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते है। (ग) जी नहीं, योजना की प्रावधानित राशि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु ऊर्जा विभाग को हस्तान्तरित करने के निर्णय के फलस्वरुप जिला पन्ना को आवंटन के विरूद्ध कार्यपालन यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. पन्ना को कार्य कराये जाने हेतु लिखा गया है। (घ) योजना के क्रियान्वयन में किसी अधिकारी के बाधक होने का तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवजात शिशुओं की मृत्यु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 5104 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई? नवजात मृत्यु, नवजात उपरांत मृत्यु, शिशु मृत्यु एवं बाल मृत्यु की माहवार जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) जिले में 2013 से प्रश्न दिनांक तक जिले में बाल मृत्यु समीक्षा समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए? (ग) जिले की जिला बाल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट माहवार उपलब्ध करावे साथ ही जिले में बाल मृत्यु के कारण बतावें? (घ) जिला स्तरीय समीक्षा में बाल मृत्यु के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गए है? दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों पर कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो क्यों? यदि की जावेगी तो कब तक बतावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) पन्ना जिले में प्रश्नावधि में 1028 नवजात शिशुओं की मत्यु हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) पन्ना जिले की बाल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। बाल मृत्यु के प्रमुख कारण समयपूर्व जन्म, श्वसन संबंधी समस्या, जन्म के समय कम वज़न, बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, खसरा आदि थे। (घ) बाल मृत्यु की समक्षा का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक कार्यवाही करना है, इसके अंतर्गत मृत्यु के कारण का पता कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाषाई शिक्षकों की नियुक्तियों
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 5149 ) श्री के.पी. सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भाषाई शिक्षकों के संबंध में शासन द्वारा प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजातियों (आदिम जनजाति) के व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाने हेतु कोई आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्देशों/आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) विगत वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों (आदिम जनजाति) के व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत भाषाई शिक्षकों की कब-कब नियुक्तियाँ की गई? (ग) क्या उपरोक्त नियुक्त किये गये भाषाई शिक्षकों की सेवाएँ शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है? प्रदेश के किन-किन जिलों में भाषाई शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कितने भाषाई शिक्षकों को निकाला जा चुका है? जिलेवार संख्या बतावें। (घ) क्या निकाले गये भाषाई शिक्षकों को संविदा शिक्षक ग्रेड-2 एवं 3 के पदों पर नियुक्ति किया जा चुका है? यदि हाँ, तो जिलेवार संख्या बतावें और यदि नहीं, तो क्यों? निकाले गये भाषाई शिक्षकों को कब तक नियुक्ति प्रदान की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सहायक शिक्षक/शिक्षकों की सीधी भर्ती के पदों पर विभाग के आदेश दिनांक 28 जनवरी 1998 के अनुसार दिनांक 01.01.98 से रोक है। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 5347 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत कितने प्राचार्य/प्रधानाध्यापक विगत कई वर्षों से एक ही स्थान पर लगातार पदस्थ हैं। सूची देवें। उनके एक ही स्थान पर पदस्थ रहने का कारण क्या है। (ख) प्रश्नांश 'क' में पदस्थ ऐसे कितने प्राचार्य/प्रधानाध्यापक है जिनके विरूद्ध अन्यत्र जिलों में पदस्थ रहते हुये विभागीय जाँच गबन का आरोप या अन्य किसी प्रकार के प्रकरण में पुलिस प्रकरण बने हो अथवा लंबित है। (ग) क्या प्रश्नांश 'क' में पदस्थ ऐसे प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों की विभागीय जाँच गबन अथवा पुलिस प्रकरण की जाँच पूर्ण होने के पूर्व ही उन्हें नियमित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का प्रभार अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाहन करने का प्रभार सौंप दिया गया है। किन-किन को कब से सूची देवें। (घ) क्या विभागीय जाँच गबन अथवा पुलिस प्रकरण में फसें प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका के कुछ पन्नों को सेवा पुस्तिका से फाड़ कर अलग कर दिया गया है अथवा मूल पन्ने को फाड़ कर फोटो कॉपी चस्पा कर दी गई है। यदि हाँ, तो किस-किस की बतावें। क्या शासन जबलपुर जिले में पदस्थ प्राचार्यों/प्रधानाध्यपकों की सेवा पुस्तिका की जाँच जिले के बाहर की समिति गठित कर कराई जावेगी यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों कारण बतावें। यह भी बताया जावे कि क्या जाँच समिति जाँच के दौरान प्रश्नकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जबलपुर जिले अंतर्गत प्राचार्य, हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं प्रधानाध्यापक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) एक प्रकरण संज्ञान में आया है। जिसकी जाँच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिवनी को लिखा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।
खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
26. ( क्र. 5348 ) श्री अंचल सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फुड बिजनेस) खाद्य सामग्री का निर्माण व विक्रय से संबंधित पंजीकृत/लाइसेंसधारी कौन-कौन से होटल रेस्टोरेंट, लॉज ढाबा व किन-किन शिक्षण संस्थाओं में मेस, केन्टीन संचालित है अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। वर्ष 2016-17 की स्थिति में सूची देवें। (ख) प्रश्नांश 'क' में किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब, कहाँ-कहाँ से किन-किन खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच हेतु लिये जाँच में कौन-कौन से नमूने दूषित, मिलावटी व गुणवत्ताविहीन पाये गये हैं। इनमें से कितने नमूनों के प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है। कितने प्रकरणों में मान. न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। तिथि से अवगत करावें। वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की माहवार जानकारी विवरण सहित देवें। (ग) प्रश्नांश 'क' में संचालित किन-किन शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों में मेस एवं केन्टीन से खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच हेतु किस-किस अधिकारियों द्वारा कब-कब लिये गये तथा कहाँ- कहाँ से नमूने जाँच हेतु नहीं लिये गये क्यों? क्या शासन इसके लिये दोषी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक वर्ष 2014-15 से 2016-17 की जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। बिना लाइसेंस के संचालन से संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
शासकीय विद्यालयों के भवन, बाउण्ड्रीवॉल एवम भूमि
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 5492 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उज्जैन में कितने शासकीय विद्यालय भवनविहीन एवं कितने बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं? कितने विद्यालय किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं? विधानसभा क्षेत्रवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितने भवन जर्जर स्थिति में है? सूची उपलब्ध करावें। इन शालाओं को कब तक सुरक्षित नया भवन बनाया जायेगा अथवा मरम्मत कराया जावेगा? (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों की भूमि पर अवैध कब्जा है? इस हेतु विगत 3 वर्ष में जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो' अनुसार। 36 शासकीय प्राथमिक एवं 16 माध्यमिक विद्यालय भवनविहीन है। 884 प्राथमिक एवं 346 माध्यमिक विद्यालय परिसर बाउण्ड्रीवॉल विहीन है। 07 प्राथमिक एवं 02 माध्यमिक विद्यालय किराये के भवन में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 09 शासकीय प्राथमिक एवं 02 माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर-शीर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। जीर्ण-शीर्ण भवनों के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2017-18 में भारत शासन को प्रेषित किये गये हैं। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर नवीन भवन का निर्माण किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शासकीय माध्यमिक विद्यालय रनाहेडा की भूमि पर अतिक्रमण है। इस संबंध में अतिक्रमण हटाने हेतु विभाग द्वारा कलेक्टर की ओर से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र लिखा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। विकासखंड स्तर से पत्र व्यवहार की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
स्वीकृत पदों का सेटअप लागू करना
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 5689 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्डों में लिपिक संवर्ग रचनाक्रम क्या है? प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) विदिशा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड कार्यालयों में लिपिक संवर्ग में कौन-कौन से व कितने पद स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त है? सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विकासखण्ड कार्यालयों में रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा समय सीमा बतायें? (घ) क्या सभी जिलो के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में एक समान सेटअप लागू कर पद स्वीकृत किये जायेंगे। यदि हाँ, तो कब तक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा। यदि नहीं, तो स्पष्ट कारण दें। विदिशा–रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में एवं इनके अधीनस्थ सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) रिक्त पदों पर पदस्थापना एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय में कार्य के प्रकार पृथक होने से। विदिशा-रायसेन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक में सम्मिलित है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
29. ( क्र. 5807 ) श्री तरूण भनोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग में निर्माण कार्यों की एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन ईकाई को निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत? जानकारी देवें? (ख) यदि वर्णित (क) के विभाग के सभी निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वन ईकाई द्वारा किये जा रहे हैं तो विभागीय तकनीकी अमले का क्या उपयोग किया जा रहा है एवं इनसे किस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण किया गया है? (ग) शासन वर्णित (क) के विभागीय तकनीकी अमले के वेतन भत्तों पर वार्षिक कितनी राशि का व्यय कर रही है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 17.05.2012 के कार्यवाही विवरण में दिये निर्देश के पालन में परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी निर्धारित किया गया है। (ख) जी नहीं। लागत राशि रू. 25.00 लाख से कम के निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, लघु निर्माण कार्य विभागीय एवं अन्य तकनीकी अमले से कराये जा रहे हैं। (ग) वर्णित (क) के विभागीय तकनीकी अमले के वेतन भत्तों पर राशि रू. 1,67,86,807/- वार्षिक राशि का व्यय कर रही है।
अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में विसंगति
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 5846 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन नगरीय तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 के आदेश के क्रम में प्रदेश में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को छठवां वेतन आयोग अनुसार वेतन दिए जाने के क्रम में जिला श्योपुर के किन-किन विकासखण्डों में छठवां वेतनमान कब से प्रदान किया जा रहा है? किन-किन में नहीं एवं क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वेतन निर्धारण पत्रक विसंगति पूर्ण होकर पुनरीक्षण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो संशोधित वेतन निर्धारण पत्रक कब तक जारी कर सामान रूप से वेतन का निर्धारण कर दिया जावेगा? (ग) क्या अध्यापक संवर्ग की सेवा शर्तों अनुसार 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को क्रमोन्नति/पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो श्योपुर तहसील में वेतन निर्धारण में क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिए जाने के क्या कारण है? (घ) श्योपुर तहसील में प्रश्नांश (क) में संदर्भित आदेश की कंडिका 2.1 एवं 2.8 का पालन वेतन निर्धारण में क्यों नहीं किया गया है? क्या इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य जिलों की भांति श्योपुर तहसील के अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कर लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्योपुर जिलान्तर्गत श्योपुर एवं विजयपुर विकासखण्ड तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत कराहल में अध्यापक संवर्ग के सेवकों को छठवां वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रदाय किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण, सेवावधि की गणना, वेतन वृद्धि की गणना में विसंगति/त्रुटि के कारण अन्तर की स्थिति निर्मित हुई है। इसके समाधान के लिये उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) छठवें वेतनमान के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने के संबंध में आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रचलित है। पदोन्नति का प्रावधान पूर्व से है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्योपुर तहसील में शासनादेश दिनांक 15.10.2016 की कण्डिका 2.1 का पालन करते हुए वेतन निर्धारण किया गया है। कण्डिका 2.8 अनुसार वेतनमान के आदेश जारी होने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए संचालित योजनाओं की राशि अन्य मदों में व्यय किया जाना
[आदिम जाति कल्याण]
31. ( क्र. 5847 ) श्री रामनिवास रावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रदेश को किन-किन योजनाओं में कितना-कितना राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि जिलों को आवंटित की गई वर्षवार, जिलेवार बतावें? (ख) श्योपुर जिले में प्रश्नाश (क) अनुसार केंद्र एवं राज्य शासन से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुई? प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों पर व्यय की गई? क्या राशि स्वीकृत करने से पूर्व सक्षम समिति से अनुमोदन कराया गया? यदि हाँ, तो कब एवं किन-किन कार्यों का? समिति द्वारा कार्य की स्वीकृति हेतु किये गए अनुमोदन अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो बिना सक्षम समिति के अनुमोदन के राशि व्यय करने के लिए कौन दोषी है? सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की पृथक-पृथक जानकारी वर्षवार दें? (ग) क्या उक्त मद में हितग्राहीमूलक योजनाओं की राशि गैर सहरिया हितग्राही मूलक कार्यों में व्यय की है? यदि हाँ, तो किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि? किस के आदेश से व्यय की गई? इस नियम विरूद्ध व्यय के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
डायलेसिस मशीन का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 5871 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में गुर्दे के रोगियों के उपचार के लिये डायलेसिस मशीन शासकीय व अशासकीय अस्पतालों में प्रयुक्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो विशेषज्ञ चिकित्सक के अतिरिक्त मशीन प्रचालन हेतु टेक्नीशियन हेतु क्या निर्धारित योग्यता शासन द्वारा निर्धारित की गई है तथा क्या डायलेसिस टेक्नीशियन हेतु प्रदेश में कोई कोर्स (डिग्री/डिप्लोमा) अनिवार्य है? (ग) इन्दौर संभाग के आदिवासी बाहुल्य जिलों में कितनी डायलेसिस मशीनें जिलेवार रजिस्टर्ड हैं तथा उसमें कितने रजिस्टर्ड टेक्नीशियन (डिग्रीधारी) उनका संचालन कर रहे हैं? नाम सहित सूची उपलब्ध करावे।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी टेंडर में डायलिसिस टेक्नीशियन हेतु पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्था से डायलिसिस का डिप्लोमा तथा 01 साल का अनुभव अनिवार्य है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
डेंगू के रोकथाम के उपाय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 5872 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले में जुलाई 16 से दिसम्बर 16 की समयावधि में डेंगू व चिकनगुनिया सहित अन्य वायरल फीवर के मरीज पाये गये? यदि हाँ, तो जिले में डेंगू व चिकनगुनिया के कितने संभावित मरीजों का चिन्हांकन जुलाई 2016 से अक्टूबर-2016 की समयावधि में किया गया? (ख) जिले में (ELISA) परीक्षण से चिन्हांकित डेंगू के मरीजों में से कितने मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई तथा उनमें से कितने मरीजों की मृत्यु डेंगू रोग के कारण हुई? (ग) जिले में डेंगु के रोकथाम हेतु वर्षा पूर्व क्या-क्या उपाय किये गये थे तथा इस हेतु उपलब्ध बजट व बजट के विरूद्ध कितनी राशि खर्च की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। धार जिले में जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 की समयावधि में डेंगू, चिकनगुनिया सहित अन्य वॉयरल फिवर के मरीज पाये गये। धार जिले में माह जुलाई 2016 से अक्टूबर 2016 की समयावधि में डेंगू के 84 संभावित मरीजों का चिन्हांकन एवं चिकनगुनिया के 03 संभावित मरीजों का चिन्हांकन किया गया। (ख) जिला धार में चिन्हांकित डेंगू के संभावित 84 मरीजों में (ELISA) परीक्षण से 63 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई तथा इनमें से 01 मरीज की मृत्यु डेंगू रोग के कारण हुई। (ग) जिला धार में डेंगू के रोकथाम हेतु वर्षा पूर्व दिये गये निर्देश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है डेंगू की रोकथाम हेतु रूपये 2,06,000/- का बजट उपलब्ध था। इसमें से रूपये 1,06,000/- खर्च किये गये।
खेल/क्रीड़ा अधिकारी, सहायक खेल/क्रीड़ा अधिकारी के पद विरूद्ध व्याख्याता की पदस्थी
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 5917 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत भोपाल संभागन्तर्गत कार्यालय में खेल/क्रीड़ा अधिकारी सहायक खेल/क्रीड़ा अधिकारी के पद पर किस संस्था के व्याख्याता कितने वर्षों/लंबी अवधि से किसके आदेश पर पदस्थ है?। (ख) भोपाल संभागान्तर्गत कार्यालय खेल/क्रीड़ा अधिकारी, सहायक खेल/क्रीड़ा अधिकारी के पद पर प्रश्नांश दिनांक तक कितने पद पूर्णकालिक भरें हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों पर अन्य अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. के भोपाल संभागन्तर्गत कार्यालय शासकीय स्कूलों में खेल स्तर में सुधार हेतु प्रदेश के लिए सहायक संचालक/ क्रीड़ा अधिकारी/व्यायाम शिक्षक के रिक्त पद की नियमानुसार पदोन्नति/सीधी भरती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले कर्मचारी से पूर्ति कर करेगा तथा लम्बे समय से पदविरूद्ध व्याख्याता को कब तक उनकी मूल संस्था में शैक्षणिक कार्यों हेतु वापिस भेजा जावेगा? यदि नहीं, तो कारण देवें? (घ) भोपाल/रायसेन/सिहोर जिले में व्याख्याता संवर्ग शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग के कितने कर्मचारी किसके आदेश से किस-किस संस्था/कार्यालयों में किस कारण से कितने अवधि से अनुसंलग्न है? अनुसंलग्न कब तक समाप्त कर दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) भोपाल संभागान्तर्गत सीहोर एवं राजगढ़ जिलें में पूर्णकालिक क्रीड़ा अधिकारी पदस्थ हैं। शेष जिले भोपाल, रायसेन एवं विदिशा में अस्थाई रूप से प्रभारी कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रेतर कार्रवाई संभव हो सकेगी। पद विरूद्ध पदस्थ व्याख्याता के वापसी हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) भोपाल/रायसेन/सीहोर जिले में कोई कर्मचारी संलग्न नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कटनी में चिकित्सिक/विशेषज्ञों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
35. ( क्र. 5979 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कटनी में किस स्तर के चिकित्सा व स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें किस स्तर के विशेषज्ञ-चिकित्सक पदस्थ हैं और कहाँ किनके कितने पद रिक्त हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के किन्हीं केन्द्रों में किन्हीं विशेषज्ञों के स्थान पर किन्हीं अन्य की सेवायें ली जा रही हैं, जिससे चिकित्सा सेवायें प्रभावित हैं और ग्रामीण व निर्धनवर्ग लाभ से वंचित है? (ग) क्या विगत समय में कटनी जिला अस्पताल में प्रसूति की कोई घटना घटी है? (घ) दिनांक 1-1-2015 से आज दिनांक तक किन रोग के कितने रोगी किन चिकित्सा केन्द्रों से जिला चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज व अन्य निजी चिकित्सालयों में रेफर किये गये हैं और कितने स्वयं डिस्चार्ज लेकर चले गये हैं? (ड.) जिले के ग्रामीणों और निर्धनों के हित में प्रश्नांश (क) के रिक्त पदों पर चिकित्सक विशेषज्ञों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ, प्रसूता श्रीमती आस्था जैन के पति द्वारा शिकायत की गई थी जिस पर कलेक्टर कटनी द्वारा मजिस्ट्रीयल जाँच के आदेश दिए गए हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.) रिक्त पद की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
कन्या हाई स्कूल प्रारंभ करना
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 6037 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद, तहसील कसरावद के ग्राम लोहारी में नवीन कन्या हाई स्कूल प्रारंभ क्यों नहीं किया जा रहा है? इस संबंध में विगत 2 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने-कितने पत्र प्राप्त हुए? (ख) उक्त ग्राम में कन्याओं को सुविधाएं दिये जाने के लिए नवीन कन्या हाई स्कूल, प्रारंभ करने के लिए क्या विभागीय एवं शासन स्तर पर कोई निर्णय लिया गया है? हाँ तो बतायें नहीं तो उक्त संबंध में शासन एवं प्रशासन का क्या मत है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विभागीय एवं शासन स्तर पर कब-कब, किस-किस प्रकार की कार्यवाही की एवं कब-कब भौतिक सत्यापन कर किया गया? उक्त निर्णय से प्रश्नकर्ता को प्रश्नांकित दिनांक तक अवगत नहीं कराये जाने के क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्राम लोहारी में माध्यमिक शाला लोहारी से 3 कि.मी.की दूरी पर उ.मा.वि.बरसलाय एवं 5 कि.मी. की दूरी पर शास.हाईस्कूल निमगुल संचालित होने से कन्या हाईस्कूल उन्नयन हेतु दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है। शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता पर भी निर्भर है। संलग्न परिशिष्टि के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) बालिकायें समीपस्थ शालाओं में (सह शिक्षा) से अध्ययनरत है। पृथक से कन्या शाला उन्नयन के मापदण्ड निर्धारित न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भौतिक सत्यापन संलग्न परिशिष्टि के प्रपत्र-दो अनुसार। उक्त प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन द्वारा पत्र दिनांक 08.02.2017 से माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया था।
आयुष चिकित्सालयों के भवन निर्माण
[आयुष]
37. ( क्र. 6038 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्राम सिनगुन, बामन्दी एवं लोहारी में विद्यमान आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये? हाँ तो कब-कब नहीं तो कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? पदनाम सहित जानकारी दें तथा उक्त भवनों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कब-कब किया गया? उनके पदनाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हैं? हाँ तो कब? लंबित है तो क्यों? कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (ग) उक्त भवन निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त पत्रों पर सर्वप्रथम से प्रश्नांकित दिनांक तक उक्त कार्यवाही से अवगत नहीं कराये जाने के क्या कारण है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। सिनगुन औषधालय भवन का नवीन निर्माण एवं बामन्दी, लाहौरी औषधालय मरम्मत की स्वीकृति। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। सिनगुन का दिनांक 21.12.2011 बामन्दी, लौहारी का दिनांक 26.02.2016 को। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रक्रियागत होने के कारण।
व्यायाम शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 6074 ) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2008 से माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या आर.टी.ई. के तहत प्रत्येक स्कूलों में एक खेल शिक्षक होना अनिवार्य है? अगर हाँ, तो फिर व्यायाम शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? (ख) क्या मध्यप्रदेश में एक मात्र खेल शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज, राजकीय तात्याटोपे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी में वर्ष 1956 से स्थापित है? जिसमें डी.पी.एड. जो कि व्यायाम शिक्षक का ही एक डिप्लोमा है? यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत डी.पी.एड. वालों के लिए कोई भर्ती क्यों नहीं निकाली गई है? यह भर्ती कब तक निकाली जावेगी? (ग) क्या राज्य शासन प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में आगामी संविदा शाला शिक्षक वर्ग- 1, 2, 3 की सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति में डी.पी.एड. छात्रों को भी वर्णित पदों की परीक्षा देने एवं भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का आदेश प्रदान करेंगा? यदि हाँ, तो तत्संबंधी आदेश कब तक जारी कि जावेंगे? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार 01 जुलाई 2016 से प्रत्येक माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में एक शासकीय व्यायाम शिक्षक/निर्देशक हो अनिवार्य है? जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं हुई है एवं कब तक होगी? क्या धारा 19 तथा 25 के तहत भी समस्त शासकीय स्कूलों में एक व्यायाम शिक्षक होना अनिवार्य दर्शाया गया है? फिर इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माध्यमिक शाला के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। हाई स्कूल में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) का पद स्वीकृत नहीं होता है। हायर सेकेण्डरी स्कूल में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। डी.पी.एड.अर्हता धारियों के लिए हायर सेकेण्डरी स्कूल के संविदा शाला वर्ग 3 (व्यायाम शिक्षक) रिक्त पदो की पूर्ति के लिए नियमानुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निविदाओं
एवं कोटेशनों
की जाँच
[लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण]
39. ( क्र. 6075 ) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-शिवपुरी ने वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक निविदाएं एवं कोटेशन आमंत्रित की हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी निविदाएं एवं कोटेशन किन-किन कार्यों के लिए कब-कब आमंत्रित की गई एवं कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किन-किन को कब-कब दिए गए? आदेशों एवं तुलनात्मक पत्रकों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ख) क्या उक्त कार्यों का संबंधितों को भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो टेंडरों व कोटेशनों में भाग लेने वाली फर्मों के बैंक खातों के नम्बर, बैंक का नाम, फर्म का नाम, प्रोपराईटरों के टिन नंबर, पेन नंबर की जानकारी दें? क्या उक्त सभी फर्में विभिन्न नाम एवं पते से कही एक ही कर्मचारी जो कार्यालय में वर्षों से अटैच है, उनके द्वारा तो नहीं बनाई गई है? (ग) क्या विगत 05 वर्षों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का ऑडिट किया गया है? यदि हाँ, तो ऑडिट के दौरान ऑडिट पार्टी द्वारा दिए गए मेमो एवं लगाए गए आक्षेपों पर दिए गए जवाब की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? कि मेमो एवं आक्षेपों पर क्या कार्यवाही की गई? क्रय समिति द्वारा विगत 05 वर्षों में लिए गए निर्णयों का विवरण दें? (घ) क्या वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक सी.एम.ओ. कार्यालय जिला शिवपुरी में पदस्थों द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायतें जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य एवं अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति एवं सदस्य जिला योजना समिति से प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक किये गये निविदा एवं कोटेशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। वर्षवार कार्यों के लिये दिये गये आदेश एवं तुलनात्मक पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। संबंधित टेंडर एवं कोटेशनों में भाग लेने वाली फर्मों के बैंक खाता एवं बैंक का नाम, फर्म का नाम प्रोपराइटरों के टिन नंबर एवं पेन नंबर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) जी हाँ। विगत 05 वर्षों में ऑडिट दल द्वारा लिये गये आक्षेप एवं उन पर की गई कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। क्रय समिति द्वारा विगत वर्षों में की गई कार्यवाही विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (घ) कार्यालय में पदस्थों द्वारा अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। जनप्रतिनिधियों, जनसामान्य एवं अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।
अम्बाह विधान सभा में स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
40. ( क्र. 6160 ) एडवोकेट
सत्यप्रकाश
सखवार : क्या
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) अम्बाह
विधानसभा
अंतर्गत (रछड़
ग्राम में)
तिराहे पर किस
श्रेणी का
शासकीय
चिकित्सालय
संचालित है
तथा प्रतिदिन
लगभग कितने मरीज
उपचार हेतु
आते हैं?
(ख)
क्या
शासन प्रश्नांश
(क) में
वर्णित रछड़
उप स्वास्थ्य
केन्द्र को
सामुदायिक स्वास्थ्य
केन्द्र में
उन्नयन
करेगा, यदि
हाँ, तो
कब तक नहीं तो
क्यों नहीं? (ग) क्या
अम्बाह
विधान सभा
अंतर्गत
खेरली चौराहे
पर किसी भी प्रकार
का कोई
शासकीय
चिकित्सालय
नहीं होने से
आमजन चम्बल
पार करके
दूसरे
प्रांतों में
उपचार हेतु जाते
हैं यदि हाँ, तो क्या
शासन खेरली
चौराहे पर
शासकीय उप स्वास्थ्य
केन्द्र
खोलने की स्वीकृति
प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक
नहीं तो क्यों
नहीं?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
अम्बाह
विधानसभा
अंतर्गत
ग्राम रछड़
में उप स्वास्थ्य
केन्द्र
संचालित है। उप
स्वास्थ्य
केन्द्र रछड
में लगभग 10-15 मरीज
प्रतिदिन
उपचार हेतु
आते है। (ख) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
हाँ। ग्राम
खेरली में
नवीन उप
स्वास्थ्य
केन्द्र की
स्थापना हेतु
दिनांक 21.06.2016 को
प्रशासकीय
स्वीकृति
जारी की गई है।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
मुरैना जिलान्तर्गत खाद्य तेलों में मिलावट खोरों का आतंक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 6161 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिलान्तर्गत सरसों तेल में अखाद्य तेलों की मिलावट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है? (ख) विगत 3 वर्षों में मुरैना जिलान्तर्गत अम्बाह/पोरसा में सरसों तेल के कितने सेम्पल भरे गये थे, उनमें से कितने मानक तथा कितने अमानक पाये गये? फर्म सहित 01 जनवरी 15 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी दी जावे? (ग) क्या खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों की मिलीभगत से लैब में भेजने से पूर्व सेम्पल की शीशी पर लगा हुआ रेपर बदलकर दूसरा सेम्पल तैयार कर भेजा जाता है जिसमें लाखों के लेनदेन हो जाता है जानकारी दी जावे? यदि नहीं, तो बतावें कि रेपर की कौन-कौन सी सीरीज उपयोग में ली गई है, किस-किस सीरिज के रेपर प्राप्त हुई हैं? लैब में कौन-कौन से नंबर के रेपर भेजे जा चुके हैं तथा किस-किस नंबर से शेष हैं? 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी सही-सही व स्पष्ट दी जावे? (घ) क्या विनोद कुमार मंगल समाज सेवी मुरैना के द्वारा खाद्य तेलों में मिलावट के संबंध में कोई शिकायत प्रमुख सचिव तक की गई है? यदि हाँ, तो उस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या शासन मिलावट खोरों के प्रति रासुका की कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत सतत् कार्यवाही की जाती है, जिसके अंतर्गत 01-01-2015 से 15-03-2017 तक 19 सेम्पल लिये गये, जिनमें से 18 सेम्पल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जाँच पश्चात मानक पाये गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, इस प्रशासन द्वारा जारी की गई पेपर स्लिप क्रमांक 30501 से 30600 तक, 35176 से 35225 तक, 36401 से 36500 तक, 41101 से 41200 तक, 44002 से 44026 तक, 42944 से 42973 तक, 46501 से 46600 तक हैं, जिनका प्रयोग खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। । (घ) जी नहीं, इस प्रशासन को कोई शिकायत को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संगणक के पद पर अपात्र व्यक्ति को नियुक्ति
[आदिम जाति कल्याण]
42. ( क्र. 6262 ) पं. रमेश दुबे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं सतपुडा भवन भोपाल में श्री नटवरलाल को संगणक के पद पर नियुक्त दे दी गयी जो नियमानुसार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे? (ख) इस प्रकरण के संबंध में कभी शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कब एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें में श्री नटवरलाल नाम के किसी व्यक्ति को संगणक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध जाँच
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 6358 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना अथवा पद का दुरूपयोग करने के वर्तमान में कितने प्रकरण चल रहे हैं अथवा दर्ज किये गये हैं? (ख) अगर हाँ तो जिला शिक्षा अधिकारी के प्रकरणों की जाँच किस अधिकारी द्वारा की गई है अथवा की जा रही है? जाँचकर्ता अधिकारी का नाम बतावें। (ग) देवास जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध चल रही जाँच की अंतिम तिथि क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास के विरूद्ध चार प्रकरण चल रहे हैं। (ख) संबंधित के विरूद्ध एक प्रकरण में आयुक्त, राजस्व, उज्जैन द्वारा विभागीय जाँच में जिला विभागीय जाँच अधिकारी कलेक्ट्रेट जिला देवास (जाँचकर्ता अधिकारी), श्रीमती सारिका भूरिया, अपर कलेक्टर के द्वारा की जा रही है तथा अन्य तीन प्रकरणों में संबंधित को लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. द्वारा अलग-अलग कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं, प्रतिवाद प्राप्त होना शेष है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अंतिम तिथि बताना संभव नहीं है।
अनुकम्पा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 6381 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा संभाग रीवा के आदेश क्र.पृ.क्र./स्था./4/अनु./नियुक्ति/95/109 रीवा दिनांक 01.02.1995 द्वारा पुत्र, पुत्रियों, पत्नी के स्थान पर पुत्र-वधु को सहायक शिक्षक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई तथा जिला सीधी में पदस्थापना की गई है? (ख) क्या अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त पुत्र वधु सहायक शिक्षिका के पति तत्समय जिला चिकित्सालय सीधी में चिकित्सक पद पर पदस्थ थे? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर हाँ में है तो तत्समय अनुकम्पा नियुक्ति के लिये राज्य शासन द्वारा जारी नियम के अनुरूप पुत्र/पुत्री/पत्नी के स्थान पर पुत्र वधु जो राजपत्रित अधिकारी की पत्नी थी, नियुक्ति नियमानुसार थी? (घ) यदि हाँ, तो बतायें क्यों? यदि नियम के विपरीत पुत्र वधु की अनुकम्पा नियुक्ति की गई है तो इस नियुक्ति को क्या निरस्त करेंगे तथा तथ्य छिपाकर आदेश करने, कराने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था.4/सी/अनु.नियु./वि.स./तारांकित प्रश्न 6381/2017/468-469, दिनांक 21.03.2017 द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को जाँच करने हेतु अधिकृत किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'ख' अनुसार।
आदिवासी परिवारों के लिए सेटलमेंट कॉलोनियों का निर्माण
[आदिम जाति कल्याण]
45. ( क्र. 6455 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में सहारिया विकास अभिकरण द्वारा आदिवासी परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी लागत से कितनी सेटलमेंट कॉलोनियों का निर्माण कराया? इनमें क्या 2 सुविधाएँ है एवं कितने आदिवासी परिवारों को बसाया गया? (ख) क्या निर्माण ऐजेन्सी राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका परियोजना श्योपुर द्वारा उक्त आवासों का निर्माण बहुत ही घटिया स्तर का कराया गया, ये आवास अब रहने लायक नहीं रहे, पेयजल हेतु उक्त कॉलोनियों में स्थापित पानी की टंकिया व बिजली हेतु सोलर लाईट सिस्टम भी हल्की क्वालिटी का लगाया गया? (ग) उक्त कारणों से उक्त कॉलोनियों में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था ठप पड़ी है? अधिकांश आदिवासी परिवारों को उक्त योजनाओं के तहत आवासों तथा अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया तथा सुविधाओं के अभाव में वे अन्यत्र जाकर बस गये हैं? (घ) क्या शासन उक्त समस्त कॉलोनियों के आवासों के निर्माण एवं उनमें उपलब्ध कराई गई समस्त सुविधाओं हेतु प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जाँच कराएगा व पाये गये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) श्योपुर जिले में सहरिया विकास अभिकरण द्वारा आदिवासी परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक कोई भी सेटलमेंट कॉलोनियों का निर्माण नहीं कराया गया। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
46. ( क्र. 6482 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील त्यौंथर, विकासखण्ड त्यौंथर, जनपद पंचायत त्यौंथर जिला रीवा के अन्तर्गत कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उपरोक्त समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये आवंटित मेन्टीनेंस एवं मरीजों, कुपोषितों एवं प्रसूताओं को भोजन एवं अन्य आहार दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा कुल कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) उपरोक्तानुसार आवंटित राशि किस-किस मद में कितनी खर्च की गई? जिस फर्म द्वारा उपरोक्त मेन्टीनेंस एवं आहार सप्लाई का कार्य कराया गया उसका सम्पूर्ण विवरण दें? (ग) क्या जिस फर्म द्वारा उपरोक्त मेन्टीनेंस एवं आहार सप्लाई करायी गयी वह फर्म म.प्र. शासन के मापदण्ड पूर्ण करती हैं? (घ) यदि उपरोक्त मेन्टीनेंस एवं भोजन/आहार सप्लाई में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार किया गया है तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विकासखण्ड त्यौंथर के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2 है। आवंटित की गई राशि का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) यह स्थिति संज्ञान में नहीं है त्रुटि पाने पर कार्यवाही की जाती है।
अनियमित ड्रग इन्सपेक्टर के पदों का सृजन
[आयुष]
47. ( क्र. 6606 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष औषधि नियंत्रक कार्यालय एवं संभाग व जिला स्तरीय, होम्योपैथिक ड्रग इन्सपेक्टर के कितने पद कहाँ-कहाँ सृजित हैं? क्या इसे अव्यवसायी भत्ते की पात्रता आती है? यदि हाँ, तो स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी कौन है? (ख) क्या वर्ष 2012 में होम्योपैथिक औषधालय चनाकोठार ग्वालियर में पदस्थ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ड्रग इन्सपेक्टर का पद स्वीकृत नहीं होने तथा चिकित्सा अधिकारियों को अव्यवसायी भत्ते की पात्रता नहीं होने तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनाधिकृत रूप से अव्यवसायी भत्ता प्राप्त कर शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है? यदि हाँ, तो कौन जिम्मेदार है? क्या कार्यवाही की की जाएगी? (ग) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (ख) में संदर्भित होम्योपैथिक ड्रग इन्सपेक्टर द्वारा रीवा के होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर संचालक से लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत आयुक्त आयुष/औषधि नियंत्रक आयुष को वर्ष 2011 एवं 2012 में प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो जाँच कराई गई? किस अधिकारी से कब? जाँच में क्या पाया गया? क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) होम्योपैथिक ड्रग इन्सपेक्टर का कोई पद स्वीकृत नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आयुक्त/संचालक। (ख) जी हाँ। संचालनालय के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर। तत्कालीन जिला आयुष अधिकारी ग्वालियर। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी हाँ वर्ष 2012 में। जी हाँ। अनुज्ञापन अधिकारी आयुष। प्रमाणित नहीं पाई गई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोचिंग एवं प्रशिक्षण हेतु आवंटित एवं व्यय राशि
[आदिम जाति कल्याण]
48. ( क्र. 6607 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत तीन वर्षों में बैतूल एवं हरदा जिले में जे.ई. मेन्स, ए.आई.पी.एम.टी. आई.आई.टी. एवं पी.एम.टी. नेट की परीक्षाओं के लिए कोचिंग एवं प्रशिक्षण दिए जाने हेतु कितनी राशि किस वर्ष में आवंटित की उसमें से कितनी राशि खर्च की गई, कितनी राशि लेप्स हुई। (ख) बैतूल जिले में वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 में कोचिंग एवं प्रशिक्षण के बदले कितनी राशि का भुगतान किया? इसमें से कितनी राशि का नगद भुगतान किया? कितनी राशि संबंधित के बैंक खाते में जमा करवाई गई? इस राशि के बिल कोषालय ने किस दिनांक को पास किए। (ग) उपरोक्त अवधि में जे.के.डी. क्लासेस कालापाठा बैतूल ने कितने बच्चों को कोचिंग एवं प्रशिक्षण का कार्य किया उसे इसके लिए किस दिनांक को किन शर्तों का पालन कतने के संबंध में किसने आदेश दिया, किस दिनांक को वर्क आर्डर दिया? यदि नहीं, दिया तो कारण बतायें। (घ) जे.के.डी. क्लासेस कालापाठा को कोचिंग एवं प्रशिक्षण के बदले कितनी नगद राशि किस दिनांक को भुगतान की गई, उन्हें कितनी राशि का किन कारणों से प्रश्नांकित दिनांक तक भी भुगतान नहीं किया।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) बैतूल एवं हरदा जिले को प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं लेप्स राशि का विवरण निम्नानुसार है:-
वर्ष |
आंवटित राशि |
व्यय राशि |
लेप्स राशि |
हरदा |
|||
2013-14 |
- |
- |
- |
2014-15 |
- |
- |
- |
2015-16 |
- |
- |
- |
बैतूल |
|||
2013-14 |
- |
- |
- |
2014-15 |
- |
- |
- |
2015-16 |
291385 |
198504 |
- |
शेष राशि 92881 उत्कृष्ट छात्रावास के बैंक खाते में जमा है। (ख) बैतूल जिले में वर्ष 2014-15 में निरंक एवं 2015-16 में टीचिंग मटेरियल/मानदेय पर राशि रू 84500/- का भुगतान विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नगद भुगतान निरंक, बैंक चेक विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इस राशि से संबंधित देयक क्रमांक-126 कोषालय से दिनांक 30-06-2015 को पास किये गये। (ग) जिला मुख्यालय पर विभागीय/शिक्षण संस्था में परीक्षा की तैयारी हेतु विभागीय शिक्षण संस्थाओं से कोचिंग एवं प्रशिक्षण आयोजित किये गये है। जे.के.डी.क्लासेस, कालापाठा, बैतूल से सीधे कोचिंग प्रशिक्षण कार्य नहीं कराया गया। जे.के.डी. क्लासेस कालापाठा, बैतूल को कोचिंग एवं प्रशिक्षण के लिये वर्क आर्डर भी नहीं दिया गया है। विभागीय कोचिंग में प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शालाओं के द्वारा जे.के.डी. क्लासेस कालापाठा, बैतूल से टीचिंग मटेरियल/नोट्स क्रय किये गये थे। संबंधित मटेरियल के संबध में उक्त संस्था के विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन समय-समय पर दिया गया है। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए अन्य विषय विशेषज्ञों एवं संस्थाओं ने भी सहयोग स्वरूप मार्गदर्शन दिया है। (घ) जे.के.डी. क्लासेस कालापाठा, बैतूल को कोचिंग एवं प्रशिक्षण के बदले नगद राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निरंक, कोई कार्य नहीं दिया गया है।
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का प्रस्ताव
[आदिम जाति कल्याण]
49. ( क्र. 6608 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने वर्ष 2015 में बरेठा एवं धार की भूमि, मकान एवं दुकान के संबंध में किस दिनांक को क्या निर्णय लिया? जुलाई 2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कितनी राशि प्राप्त हुई, उसमें से दिसम्बर, 2015 में किसे कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) जुलाई 2015 में प्राप्त पूरी राशि का दिसम्बर में पूरा भुगतान नहीं किए जाने का क्या कारण रहा है? ऐसा किस कानून, किस नियम और किसके आदेश से किया गया? बकाया राशि किस अधिकारी के नियंत्रण में, किस खाते से जमा की गई? (ग) बकाया राशि का प्रश्नांकित दिनांक तक भी भुगतान नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? बकाया राशि पर भुगतान की तिथि तक किस दर से ब्याज की गणना किए जाकर भुगतान का प्रावधान है? इस ब्याज की राशि का भुगतान किस राशि से किया जायेगा? (घ) जुलाई 2015 से भुगतान की तिथि तक ब्याज की गणना की जाकर कब तक बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बैतूल द्वारा दिनांक 09.04.2015 को वनग्राम धार, बरेठा के निवासियों की भूमि, मकान दुकान का मूल्यांकन के आधार पर राशि निर्धारित की गयी थी। वनग्राम धार एवं बरेठा के प्रभावितों एवं शासकीय संम्पत्तियों की राशि दिनांक 14.05.2015 को 1,66,23,402/- एवं दिनांक 05.08.2015 को 77,81,207/- कुल राशि रूपये 2,44,04,609/- भुगतान हेतु प्राप्त हुई है, उक्त राशि में से 64,47,620/-राशि प्रभावित व्यक्तियों को प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किया गया है, भुगतान संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधिवत भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण न होने से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रभावितों को मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा विधिवत भू-अर्जन के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर को निर्देशित किया गया है, प्रभावितों की बकाया शेष राशि एवं शासकीय सम्पत्तियों की राशि भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के पी.डी. खाता क्रमांक 20 में जमा है। (ग) जिला प्रशासन द्वारा भू-अर्जन के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुये राशि का तत्काल भुगतान किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर को निर्देशित किया गया है। (घ) भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने पर देय राशि का भुगतान किया जावेगा।
छात्रावासों में भोजन हेतु गेहूँ उपलब्ध नहीं होना
[आदिम जाति कल्याण]
50. ( क्र. 6625 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिवासी छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं को बजट के अभाव में भीकनगांव विधानसभा अन्तर्गत गेहूँ कि रोटी के स्थान पर चावल खिलाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 में विभाग को इस मद में कितना बजट आवंटित हुआ था तथा आवंटित बजट को किन-किन मदों में खर्च किया गया? (ख) क्या बजट के अभाव में भारतीय खाद निगम द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के गेहूँ का सप्लाय बंद कर दिया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं।
गासी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
51. ( क्र. 6644 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बालाघाट जिले के विकासखण्ड कटंगी के ग्राम कोडबी में गासी जाति के लोग निवासरत हैं, जो जातियों के किसी भी वर्ग में शमिल नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग गासी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) नियमानुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से परीक्षण कराया जाएगा। (ग) समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।
वृहद स्वास्थ्य शिविर
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 6737 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया में दिनांक 7.2.17 से गंभीर बीमारियों के लिए जिला चिकित्सालय में वृहद स्वास्थ्य शिविर लगा था? यदि हाँ, तो उसमें किन-किन जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया और उसके शुभांरभ हेतु किस जनप्रतिनिधि से फीता कटवाया गया? (ख) क्या उस हैल्थ कैंप के लिए बना खाना अव्यवस्थाओं के कारण पहले दिन वितरित न होने के कारण दूसरे दिन बांसी और बदबूदार पैकेट मरीजों को वितरिति किये गये, क्या जाँच/ईलाज में लापरवाही की गई और मरीज इधर उधर भटकते रहे? (ग) क्या प्रोटोकॉल की धज्जिया उड़ाकर जनप्रतिनिधियों को नजरदांज कर सी.एम.ओ. ने अपनी मनमर्जी से आम व्यक्ति से शिविर का फीता कटवाया गया? (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) (ग) का उत्तर हाँ में है तो इसके लिऐ कौन जिम्मेदार है शिविर में कितनी राशि व्यय हुई, जिलास्तरीय शिविर होने पर भाण्डेर एवं सेवढ़ा विधायक को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया और होर्डिंग में फोटो क्यों नहीं छपवाये गये?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। दतिया जिले के सांसद एवं तीनों विधानसभाओं के विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को आंमत्रित किया गया तथा शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष, श्री सुभाष अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री योगेश सक्सेना, जनपद अध्यक्ष श्रीमती रीता सतीश यादव, भाजपा के महामंत्री श्री विपिन गोस्वामी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। (ख) जी नहीं, एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन के पैकेट बनवाकर उसी दिन शिविर में बांटे गये थे। जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शिविर में राशि रू. 140997 व्यय हुई। सेवढ़ा व भांडेर के माननीय विधायक महोदय को दूरभाष (मोबाईल) पर सूचना के द्वारा आमंत्रित किया गया था। माननीय विधायक महोदय के चित्रों को भी होर्डिंग में लगाया गया था। शिविर संबंधित होर्डिंग एवं फोटोग्राफ्स संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 6738 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के नियमों के मुताबिक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर उत्कृष्ट विद्यालय अथवा हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य को ही नियुक्त किया जाना चाहिए? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ में है तो दतिया जिले के तीनों विकासखण्डों में क्या उन निर्देशों का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या सेवढ़ा में आदिवासी महिला प्राचार्य से वी.ई.ओ. का प्रभार छीनकर अपने चहेते अपात्र व्यक्ति को प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो इस अनियमितता के लिऐ कौन जिम्मेदार है? (घ) शासन के निर्देशों के परिपालन में दतिया जिले के तीनों विकासखण्डों में उत्कृष्ट विद्यालय या सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय के प्राचार्यों की कब तक बी.ई.ओ. पद पर पदस्थापना कर दी जावेगी जब तक पदस्थापना नहीं होती तब तक उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य अथवा सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय के प्राचार्य को प्रभार दिया जावेगा ताकि अपात्र व्यक्ति के नीचे उत्कृष्ट अथवा हायर सेकेडरी विद्यालय के प्राचार्यों को कार्य न करना पड़े?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर सहायक संचालक लोक शिक्षण का पद नई संरचना अनुसार निर्मित किया गया है। किन्तु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त होने पर अतिरिक्त प्रभार देने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 768 दिनांक 29.5.15 एवं पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 17.8.15 द्वारा निर्देश दिये गये। संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) दतिया जिले के विकासखण्ड दतिया, सेवढ़ा एवं भाण्डेर में से भाण्डेर विकास खण्ड में श्री बी.डी.वर्मा पूर्व में प्रचलित नियमों के तहत प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला से पदोन्नत होकर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.वि. क्रमांक-1 दतिया को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दतिया के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विकासखण्ड सेवढ़ा स्थित शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. सेवढ़ा के प्राचार्य का पद रिक्त होने के कारण प्राचार्य शास. उ. मा. वि. डिरौलीपार को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सेवढ़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। (ग) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सेवढ़ा के रिक्त पद का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी दतिया के आदेश दिनांक 28.7.2016 के द्वारा श्रीमती जयमंती मिंज, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. थरेट जिला दतिया को सौंपा गया था किन्तु संबंधित के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने एवं जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सेवढ़ा का अतिरिक्त प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी दतिया के आदेश दिनांक 03.03.2017 द्वारा श्री टी.आर.प्रजापति प्राचार्य शास.उ.मा.वि.डिरौलीपार को सौंपा गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शुल्क निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 6770 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कक्षा 1 से कक्षा 12 वीं तक के निजी शिक्षण संस्थाओं में शासन के द्वारा शुल्क निर्धारण नहीं होने के कारण इन निजी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा मन माफिक शुल्क का निर्धारण करके वसूला जाता है? (ख) क्या निजी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण हेतु शासन के द्वारा दर निर्धारण की गयी है? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) यदि नियम नहीं बनाये गये हैं तो कब तक बना लिये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण एवं अन्य प्रकार के समस्त शुल्क निर्धारण करने एवं उनमें वृद्धि करने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2015 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाली फीस एवं अन्य अनुषांगिक विषयों के विनियमन हेतु अधिनियम तैयार करने संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 6838 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के रीवा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना टीकाकारण अभियान, राष्ट्रीय बला स्वास्थ्य योजना के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो रीवा जिले में जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 के बीच बड़ी संख्या में शिशु मृत्यु के मामले प्रकाश में आए है एवं शिशु मृत्यु दर पर ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं प्रस्तुत की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन में वर्ष 2001 से अगस्त 2016 तक की स्थिति में जिले में हुई 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की मौत के आकड़ों के कारणों की जानकारी चाही गई थी? जिसमें सी.एम.एच.ओ. द्वारा सभी ब्लॉकों में 16 सालों में कुल 13652 बच्चों की मौत हुई जिसका औसत लगभग 600 बच्चे प्रतिवर्ष है? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्नांश (क) की योजना के रीवा जिले में क्रियान्वयन का क्या औचित्य है? ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो कारण स्पष्ट करें? की जावेगी तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नावधि में 69 शिशुओं की मृत्युओं के मामले प्रकाश में आये हैं एवं शिशु मृत्युओं की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) विभिन्न कारणों (कम वज़न, समय पूर्व प्रसव, संक्रमण, बर्थ एस्फीक्सिया, निमोनिया, दस्तरोग, मलेरिया एवं खसरा आदि) से देश व प्रदेश में शिशुओं की मृत्युऐं होती हैं। इसमें कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रम व योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। वर्ष 2005-06 में रीवा जिले की शिशु मृत्यु दर 83 प्रति हज़ार थी। रीवा जिले की ए.एच.एस. सर्वे 2012-13 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 68 प्रति हज़ार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में अध्यक्ष की नियुक्ति
[आदिम जाति कल्याण]
56. ( क्र. 6956 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धार एवं कुक्षी हेतु मनोनीत अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान में उक्त परियोजनाओं का प्रभार जिले के कलेक्टर के अधीन है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजनाओं में नवीन अध्यक्ष की नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं एवं नवीन अध्यक्ष के मनोनयन की कार्यवाही कब तक की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी, हाँ। (ख) राज्य शासन से आदेश दिनांक 27 जनवरी 1999 अनुसार परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डल के अध्यक्ष पद के मनोनयन के संबंध में किये गये संशोधन अनुसार अध्यक्ष हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री/क्षेत्रीय सांसद/विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा जनपद अध्यक्ष में से मनोनीत किये जाने का प्रावधान है। विभागीय आदेश दिनांक 02.07.2001 द्वारा आदेश दिनांक 19.05.97 में किये गये संशोधन आदेश दिनांक 27.01.99 में संशोधन किया गया है तदानुसार परियोजना स्तर पर गठित परियोजना सलाहकार मण्डल में मनोनीत अध्यक्ष एवं शासन द्वारा मनोनीत दो सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष अथवा उनके निर्वाचित कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर जो भी पहले निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इस अवधि में यदि मनोनीत अध्यक्ष/सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत या आरोप सिद्ध पाया जाये तो इस अवधि (दो वर्ष) के पूर्व भी उनका मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा। नवीन मनोनयन शीघ्र किये जाने हेतु जिलों से विधिवत प्रस्ताव चाहे गये हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शल्य क्रिया की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
57. ( क्र. 6957 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाराजा यशवंतराव, शासकीय चिकित्सालय इन्दौर में दूरबीन द्वारा प्रोस्टेड (TRUP) एवं लेप्रोस्कोपिक शल्य क्रिया की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो, वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस प्रकार की कुल कितनी शल्य क्रिया की गई हैं? (ग) वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शल्य क्रिया करने वाले चिकित्सक के नाम व उनकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या इन सभी चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता एम.सी.आई. द्वारा मान्य है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में :- (1) Total TURP+Urology-190 cases (2) Total Laparoscopic Surgery-220 Surgery (ग) संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ।
विभिन्न मदों के आवंटन की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
58. ( क्र. 6987 ) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण किस-किस विभाग में कितना-कितना मद वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित किया गया? आवंटित मद कब-कब कितना-कितना खर्च व्यय किया तथा कितना-कितना मद लेप्स हुआ? (ख) क्या बालाघाट जिले को वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आदिवासी विभाग में आदिवासी/बैगा विकास हेतु जो मद दिया गया, उसे किसी अन्य मद में परिवर्तित कर खर्च किया गया, यदि हाँ, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त, घुम्मकड़, अर्द्ध घुम्मकड़ जाति के लोगों को सुविधा प्रदान करें
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण]
59. ( क्र. 7133 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बालाघाट जिले के कटंगी विधान सभा क्षेत्र को घुम्मकड़, अर्द्ध घुम्मकड़ बाहुल्य ग्राम चाकाहेटी, सतीटोला में चाकाहेटी शा.प्रा.शाला के विद्यार्थी चाकाहेटी से सतीटोला मार्ग पर पुल नहीं होने से वर्षा ऋतु में पढ़ाई से वंचित रहते है? (ख) यदि हाँ, तो चाकाहेटी से सतीटोला मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर पुलिया का निर्माण कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा बताया जावे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) इस संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव अनुसार सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बालाघाट के पत्र क्रमांक/9036, दिनांक 28.1.2017 द्वारा सचिव, गौण खनिज बालाघाट को पुल निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है। कार्यवाही प्रचलन में है।
कटंगी विधान सभा क्षेत्र में शा.उ.मा.शालाओं की बाउंड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 7134 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में शा.उ.मा.शाला गोरेघाट, शा.उ.मा.शाला महकेपार, शा.उ.मा.शाला जाम शा.उ.मा.शाला (उत्कृष्ठ) कटंगी, शा.उ.मा.शाला अमई, की बाउंड्रीवॉल नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो क्या म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) बाउंड्रीवॉल का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
पदस्थापना में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 7153 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शा.उ.मा.वि. करनवास में उर्दू शिक्षक का पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो कब से? उर्दू विषय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या सत्र 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक बतावें? (ख) क्या श्री मोहम्मद गौरी को अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति प्रदान की जाकर शा.उ.मा.वि. करनवास में उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो किस आदेश से श्री मोहम्मद गौरी को शा.उ.मा.वि. करनवास में उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है? आदेश की प्रति प्रदान करें? (ग) क्या जिला राजगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्रा द्वारा ऐसे विद्यालय जहां उर्दू शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, वहां पर उर्दू शिक्षक की व्यवस्था न करते हुये ऐसी संस्था जहां उर्दू शिक्षक के पद ही स्वीकृत नहीं है, पर उर्दू शिक्षक की पदस्थापना करना पद की दुरूपयोगिता नहीं दर्शाता है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर हाँ है तो क्या शासन जिला शिक्षा अधिकारी श्री मिश्रा पर पद का दुरूपयोग कर सांठ-गांठ द्वारा उक्त विद्यालय में उर्दू शिक्षक की पदस्थापना करने पर आवश्यक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शासकीय उ.मा.वि. करनवास में उर्दू शिक्षक के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के आदेश क्रमांक 1897, दिनांक 27.03.2015 से माध्यमिक खण्ड में श्री खबर मोहम्मद गौरी की अध्यापक के पद पर पदोन्नति की जाकर पदस्थापना की है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) जी नहीं। श्री मिश्रा द्वारा पदस्थापना नहीं की गई है। प्रकरण की जाँच की जा रही है। (घ) श्री खबीर मोहम्मद गौरी को उर्दू विषय के रिक्त अध्यापक के पद पर नियम विरूद्ध की गई पदोन्नति के संबंध में कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
प्रतिनियुक्ति के संबंध में शासन के नियम/निर्देश
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 7168 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति BRCC के पद पर की जाती है? यदि हाँ, तो प्रतिनियुक्ति के संबंध में शासन के क्या नियम/निर्देश हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) अनुसार व्याख्याता की प्रतिनियुक्ति BRCC के पद पर की जाती है, तो प्रतिनियुक्ति पदांकन आदेश जारी करने का किसे अधिकार है? (ग) BRCC के पद पर प्रतिनियुक्ति होने वाले व्याख्याता शिक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग वापस होने पर कितने दिन के अन्दर भारमुक्त किया जाना चाहिए तथा उसका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र एवं लंबित स्वत्वों, जैसे यात्रा देयक वेतन का भुगतान कितने दिन में हो जाना चाहिए? (घ) जिला शिक्षा केन्द्र, रीवा अंतर्गत कितने ऐसे व्याख्याता शिक्षक कर्मचारी हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति से सेवाएं वापस हो चुकी है? शाला में पदांकन हेतु किस अधिकारी द्वारा पदांकन मुक्त, सेवा अभिलेख नहीं भेजे एवं यात्रा देयक व अन्य स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया, की जानकारी 1 अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें? (ड.) क्या श्री नरेन्द्र मिश्रा BRCC, त्यौंथर की प्रतिनियुक्ति से सेवा वापस ले ली गयी हैं? यदि हाँ, तो कब तथा शाला में पदांकन हेतु किस अधिकारी द्वारा पदांकन आदेश जारी किया गया है? क्या नरेन्द्र मिश्रा के वेतन एवं इनके यात्रा देयकों का माह अक्टूबर 2014 से जून 2016 तक के भुगतान लंबित हैं? यदि हाँ, तो उनके देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? (च) क्या एल.पी.सी. आज दिनांक तक नहीं भेजी गयी? यदि हाँ, तो कब तक भेजी जावेगी? यदि नहीं, तो कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर पदांकन आदेश जारी करने का अधिकार जिला कलेक्टर को है। कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी आदेश जारी किये जा सकते है। (ग) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें मूल विभाग वापिस किये जाने पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रभार सौंपे जाने के पश्चात भारमुक्त किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे कर्मचारी पर कोई शासकीय वित्तीय लेन-देन बकाया न होने की स्थिति में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र संबंधित के भारमुक्त किये जाने वाली संस्था को भेजा जाता है। लम्बित स्वत्वों का निराकरण नियमानुसार किया जाता है। (घ) 01 अप्रैल, 2016 से प्रश्न दिनांक तक जिला शिक्षा केन्द्र, रीवा अंतर्गत 7 व्याख्याता एवं 3 शिक्षक की सेवायें मूल विभाग वापिस की गई, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। इन कर्मचारियों के अभिलेख उनकी नवीन पदांकित संस्था में भेजे जा चुके है। उनके यात्रा देयक एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान किया जा चुका है। तत्कालीन बी.आर.सी त्यौंथर के अक्टूबर, 2015 से मई, 2016 तक के यात्रा देयक का भुगतान नहीं किया गया है। (ड.) जी हाँ। श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा की प्रतिनियुक्ति प्रबंधक, पाठ्यपुस्तक निगम, पन्ना में होने के कारण जिला शिक्षा केन्द्र, रीवा के आदेश क्रमांक/जिशिके/स्था./2016/3648 दिनांक 26.7.2016 द्वारा कलेक्टर, रीवा के अनुमोदन उपरांत श्री मिश्रा की सेवायें उनके मूल विभाग में पूर्व पदांकित संस्था शासकीय उ.मा.वि.दुआरी वापिस की गई। श्री मिश्रा को जिला शिक्षा केन्द्र, रीवा द्वारा माह जून, 2016 तक का वेतन भुगतान किया गया। विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि का वेतन भुगतान लंबित नहीं है। श्री मिश्रा के अक्टूबर, 2015 से मई, 2016 तक के यात्रा देयक कार्यालय को प्राप्त हुए थे। संबंधित द्वारा यात्रा देयक नियमानुसार प्रस्तुत न करने के कारण यात्रा देयकों में आवश्यक पूर्ति कराने हेतु विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, त्यौंथर को प्रकरण प्रेषित किया गया है। यात्रा देयक संबंधित द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत करने के उपरांत भुगतान किया जा सकेगा। (च) श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा की एल.पी.सी. दिनांक 2.1.2017 को प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. दुआरी, जिला रीवा को भेजी जा चुकी है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 7174 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में वर्ष २०१३-१४, २०१४-१५ एवं २०१५-१६ में राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत किस किस वर्ग हेतु कौन-कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये व उनमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, कार्यक्रमों की अवधि क्या-क्या थी व प्रत्येक कार्यक्रम हेतु किस किस मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ वर्षवार, कार्यक्रमवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए किस-किस मद में किन किन फर्मों को कार्यआदेश जारी किए गये? उक्त फर्मों व संस्थाओं को कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया? जानकारी वर्षवार, कार्यक्रमवार, पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार क्या फर्म व संस्थाओं के किए गये भुगतान हेतु कोई निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी? यदि हाँ, तो निविदा प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (घ) क्या उपरोक्त प्रशिक्षणों में विभिन्न मदों में फर्मों को नियम विरूद्ध भुगतान किए गये व अपने व्यक्तिगत लोगों को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से बिना किसी निविदा प्रक्रिया के लाखों रूपये की राशि का बंदरवाट कर शासन को क्षति पहुँचाई गई है शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि में जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती व पदोन्नति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
64. ( क्र. 7175 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.शासन में वर्ष 2000-2016 तक नियमित तृतीय श्रेणी (लेखापाल, सहायक ग्रेड-२, सहायक ग्रेड-३, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, खण्ड विस्तार प्रशिक्षण) एवं चतुर्थ श्रेणी (वार्डवाय, चौकीदार, धोबी, स्वीपर, डोमेस्टिक सरवेंट) के भर्ती एवं पदोन्नति के क्या नियम हैं? (ख) शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2000 से 2016 तक प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति किए गये समस्त कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें? क्या उक्त भर्तियों एवं पदोन्नति के समय लागू आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या भर्ती एवं पदोन्नत कर्मचारियों को वेतन आहरण उसी मूल पद के विरूद्ध किया गया है यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? शासन के किस नियम के तहत पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन उनके मूल पद के विपरीत किसी अन्य पद से आहरित किया जा रहा है? नियम की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) अनुसार क्या शासन नियमानुसार रिक्त पदों के विरूद्ध ही भर्ती एवं पदोन्नति की जा सकती है? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले में उक्त नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। (ग) जी नहीं। भारत शासन द्वारा मुख्य शीर्ष 2211 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजना शीर्ष 1200 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें योजना शीर्ष 1890 पास्टपार्टम केन्द्र (तहसील स्तर) एवं योजना 6216 पोस्टपार्टम केन्द्र (जिला स्तर) योजनाएं राज्य शासन को सौंपे जाने के फलस्वरूप संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/प.क./बजट-2/2003-04/177 दिनांक 21.05.2003 के आधार पर योजना अंतर्गत कार्यरत संगणक, बी.ई.ई. का वेतन अन्य समतुल्य पदों से आहरण किया जा रहा है। निर्देश पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेष भर्ती एवं पदोन्नत कर्मचारियों को वेतन आहरण उसी मूल पद के विरूद्ध किया जा रहा है। (घ) जी हाँ। शिवपुरी जिले में विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध ही भर्ती एवं पदोन्नति की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 7185 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला आगर में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों पर किन-किन कर्मचारियों/शिक्षकों/अध्यापकों की व्यवस्था अन्य कार्यालयों/विद्यालयों से की गई है? सूची उपलब्ध करावें? व्यवस्था हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन/अनुशंसा प्राप्त की गई? (ग) क्या रिक्त पदों को भरने के लिए व्यवस्था/अटैचमेन्ट निषिद्ध हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित व्यवस्था नियम प्रतिकूल हैं? यदि हाँ, तो क्या नियम विरूद्ध किए गए अटैचमेन्ट तत्काल निरस्त कर जाँच की जाकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक? (घ) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला आगर में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आगर मालवा में स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिला कार्यालय में उल्लेखित रिक्त पदों पर जिन कर्मचारी की व्यवस्था की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त व्यवस्था हेतु जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। (ग) आगर मालवा नवीन जिला होने के कारण स्वीकृत पद की पूर्ति न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासकीय कार्य को समय सीमा में करने के लिए की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला आगर में स्वीकृत रिक्त पदों की पदपूर्ति सीधी भरती/पदोन्नति के द्वारा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश के पालन
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 7186 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्रं. 2016/9234 दिनांक 28.12.2016 को एम.आई.एस. समन्वयक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मोबाईल स्त्रोत सलाहकार, सहायक वार्डन की एकजाई परिलब्धियाँ/वेतन वृद्धि के आदेश जारी किये गये थे, जो कि 1 जनवरी 2016 से दिया जाना था? यदि हाँ, तो इसका पालन किन-किन जिलो में हुआ हैं? (ख) किन-किन जिलों, विकासखण्डों के सक्षम अधिकारियों एवं वार्डनों के द्वारा सम्बन्धितों के खाते में एरियर्स सहित राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं। यदि नहीं, किया गया हैं तो क्यों? इसके लिए जिला, विकासखण्ड स्तर पर कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? (ग) 28 दिसम्बर 2016 को आदेश होने के पश्चात भी अभी तक पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य शिक्षा केन्द्र क्या कार्यवाही करेगा? (घ) एम.आर.सी., सहायक वार्डन, एम.आई.एस. कार्डिनेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के अनुसार बढ़े हुये वेतन का एरियर्स सहित कौन-कौन से जिले, विकासखण्ड में भुगतान कर दिया गया हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। रीवा में जिला शिक्षा केन्द्र एवं पाँच विकासखण्ड, अलीराजपुर में जिला शिक्षा केन्द्र तथा अशोकनगर के दो विकासखण्डों में एम.आर.सी. को छोड़कर, शेष जिलों में कार्यवाही पूर्ण। (ख) रीवा में जिला शिक्षा केन्द्र एवं पाँच विकासखण्ड, अलीराजपुर में जिला शिक्षा केन्द्र तथा अशोकनगर के दो विकासखण्डों में एम.आर.सी. को छोड़कर शेष जिलों में भुगतान किया जा चुका है। रीवा, अलीराजपुर एवं अशोकनगर में भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
किसान उच्च. मा. विद्यालय को शासनाधीन किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 7199 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष १९८५ से संचालित अशा. किसान उच्च. माध्य. विद्यालय मेहरा पिपरिया को कन्या विद्यालय के नाम से शासनाधीन करने हेतु निरंतर मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो कब किसके द्वारा मांग की गई? (ख) क्या संस्था को शासनाधीन किये जाने बावत प्रक्रिया अनुसार तीन नस्तियों में प्रकरण तैयार कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिवनी के पत्र क्रमांक २०२९/अनुदान/०२ सिवनी दिनांक २२.४.०२ के द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचानालय भोपाल को प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त विद्यालय को शासनाधीन करने हेतु क्या कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन है यदि हाँ, तो? कब तक किसान उच्च. माध्य. विद्यालय को शासनाधीन कर दिया जावेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त विद्यालय शासनाधीन होने के लिये मापदंड पूर्ण नहीं करता है? यदि नहीं, तो क्या मापदंड है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी से प्रस्ताव दिनांक 22 अप्रैल 2002 को प्राप्त हुआ था तदुपरांत अशासकीय विद्यालयों को शासनाधीन किये जाने की नीति न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों को शासनाधीन किये जाने की कोई नीति नहीं हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आवंटित एवं व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 7224 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुपपुर जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एस.एम.) आर.सी.एच.एम. एवं आर.बी.एस. योजना अंतर्गत कितनी राशि किन-किन मद में प्राप्त हुई है तथा जिले में प्रत्येक योजना में व्यय भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत योजना में स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) से कार्य कराकर भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो संस्था के पंजीयन की छायाप्रति वायलाज तथा पदाधिकारियों का पूरा नाम, पिता व पति का नाम व पता सहित जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के योजना व अवधि में प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार में प्रत्येक व्यय व भुगतान की पृथक-पृथक जानकारी देवें? (घ) वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में अनूपपुर जिले में पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.एम.) का नाम पिता का नाम, निवास स्थान सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ड.) क्या यह सच है कि नर्मदांचल ग्रामीण एवं सामाजिक चेतना समिति सीधी एन.जी.ओ. को कोई कार्य दिया गया था? यदि हाँ, तो संस्था का बायलाज, पदाधिकारियों का नाम, पिता का पूरा नाम पता सहित जानकारी देवे तथा अब तक इस संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, विवरण देवें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि में प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार में प्रत्येक व्यय व भुगतान की पृथक-पृथक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' एवं '4' अनुसार है। (घ) वर्ष 2011-12 में दिनांक 05.10.2011 तक श्री रविन्द्र दुबे पिता श्री एच. एस. दुबे केयर ऑफ नवीन नेटवर्क उत्तरी कला जिला-सीधी एवं दिनांक 05.10.2011 के बाद डॉ. एस. आर. परस्ते पिता श्री रत्तीसिंह परस्ते वार्ड नंबर 9, जैतहरी रोड अनूपपुर। (ड.) जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
संविदा चिकित्सकों को नियमित सेवा में लिया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 7237 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कटनी के किन जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा चिकित्सक पदस्थ हैं और उनकी सेवायें कितने वर्षों की हो गई हैं? (ख) क्या राज्य के प्रश्नांश 'क' चिकित्सालयों में भी संविदा चिकित्सक कार्यरत हैं? (ग) क्या विभाग ने प्रश्नांश 'क', 'ख' के चिकित्सकों को नियमित सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की कोई योजना बनाई है? (घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 7247 ) श्री गोपाल परमार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में स्वास्थ विभाग के प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण, निलंबन करने के अधिकार किसको है, शासन आदेश की प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक आगर जिले में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गए उस अधिकारी का नाम, पदनाम बतावे एवं कितने को निलंबित किया गया एवं आदेशों को निरस्त किये गए तथा क्यों किये? (ग) क्या स्थानांतरित/निलंबित अधिकारियों के आदेश शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से किये गए है? यदि हाँ, तो बतावे यदि नहीं, तो शासन क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ, समस्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात ही जारी किए गए हैं। उत्तरांश ''क'' अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 7274 ) सुश्री मंजू राजेंद्र दादु : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने की शासन की नीति है? (ख) यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष में श्रीमती सविता मर्सकोले, (ए.एन.एम.) उप स्वास्थ्य केन्द्र करनपुरा जिला बडवानी में पदस्थ कर्मचारी सहित ऐसे कितने आवेदकों द्वारा कब-कब किस-किस दिनांक को किन किन के द्वारा निवेदन/आवेदन पत्र विभाग को दिये गये। (ग) प्रश्नांश (ख) में आवेदनों पर विभाग द्वारा कब और क्या-क्या कार्यवाहियां की गई। आवेदनवार बतावें। (घ) लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/एक/9 दिनांक 15 अप्रैल 2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु जारी स्थानांतरण नीति के बिन्दु 8.11 अनुसार पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश “ख“ में दिये गये उत्तर अनुसार। (घ) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु अनुबंध
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 7320 ) श्री माधो सिंह डावर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा अलीराजपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु दीपक फाउण्डेशन से अनुबंध किया है? यदि हाँ, तो अनुबंध की शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु दीपक फाउण्डेशन द्वारा किन-किन डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है? नाम एवं पद तथा नियुक्त चिकित्सालय की जानकारी देवें। (ग) दीपक फाउण्डेशन से अनुबंध के पश्चात डिलेवरी/सर्जरी के कितने केस अटैण्ड किये गये एवं कितने रेफर किये गये? केस के नाम सहित संख्या बताएं। (घ) क्या उक्त डॉक्टरों की नियुक्ति के पश्चात भी डिलेवरी/सर्जरी के केस अन्य चिकित्सालयों को रेफर किये जा रहे हैं? आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? (ड.) क्या दीपक फाउण्डेशन के द्वारा नियुक्त गायनिक एवं एनेस्थिसिया के डॉक्टर कई समय से कर्तव्य पर अनुपस्थित है, जबकि इनका वेतन निरन्तर निकाला जा रहा है? नियुक्त डॉक्टरों को कितनी राशि प्रतिमाह दी गई। डॉक्टर्स के नाम व इन्हें दी गई राशि व माह सहित जानकारी देवें। शासन की राशि के दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। अनुबंध की शर्तों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। (ख) दीपक फाउण्डेशन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोबट, जिला अलीराजपुर में निम्नांकित चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है-
क्र. |
चिकित्सक का नाम |
पदनाम |
1 |
डॉ. योगेश पटेल |
स्त्रीरोग विशेषज्ञ |
2 |
डॉ. अमोल तोडमोल |
शिशुरोग विशेषज्ञ |
3 |
डॉ. युवराज हाके |
निश्चेतना विशेषज्ञ |
(ग) दीपक फाउण्डेशन से अनुबंध के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोबट में कुल 342 सामान्य एवं 02 सीजेरियन प्रसव संपादित किये गये एवं 26 केस रेफर किये गये तथा निश्चेतना विशेषज्ञ द्वारा 3 सीजेरियन प्रसव जिला चिकित्सालय में संपादित कराये गये। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार है। (घ) जी हाँ। डॉ. युवराज हाके, निश्चेतना विशेषज्ञ द्वारा माह अगस्त 2016 में अपना त्याग-पत्र देने के कारण वर्तमान में निश्चेतना विशेषज्ञ का पद रिक्त है, अतः निश्चेतना विशेषज्ञ के अभाव में जटिल प्रसव वाले प्रकरणों को उच्च संस्था में समुचित उपचार प्रबंधन हेतु रेफर किया जा रहा है। जी नहीं। (ड.) जी नहीं। जी नहीं। नियुक्त चिकित्सकों को दिये गये संविदा मानदेय का विवरण निम्नानुसार है:-
क्र. |
चिकित्सक का नाम |
पदनाम |
माह में उपस्थित की अवधि |
राशि |
1 |
डॉ. युवराज हाके |
निश्चेतना विशेषज्ञ |
माह जून 2016 में कुल 29 दिन |
87000/- |
माह जुलाई 2016 में कुल 27 दिन |
81000/- |
|||
माह अगस्त 2016 में कुल 08 दिन |
24000/- |
|||
कुल राशि |
192000/- |
|||
2
|
डॉ.
अमोल, तोडमोल |
शिशु
रोग
विशेषज्ञ |
माह जून 2016 में कुल 27 दिन |
81000/- |
माह जुलाई 2016 में कुल 29 दिन |
87000/- |
|||
माह अगस्त 2016 में कुल 30 दिन |
90000/- |
|||
माह सितम्बर 2016 में कुल 15 दिन |
45000/- |
|||
माह अक्टूबर 2016 में कुल 24 दिन |
72000/- |
|||
माह नवम्बर 2016 में कुल 30 दिन |
90000/- |
|||
माह दिसम्बर 2016 में 28 दिन |
84000/- |
|||
|
|
कुल राशि |
549000/- |
|
3
|
डॉ.
योगेश पटेल |
स्त्री
रोग
विशेषज्ञ |
माह नवम्बर 2016 में कुल 20 दिन |
60000/- |
माह दिसम्बर 2016 में 23 दिन |
69000/- |
|||
कुल राशि |
129000/- |
संविदा चिकित्सकों को उनके कार्य दिवस के मान से मानदेय का भुगतान किया गया है एवं शासन की राशि का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक शुल्क का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 7327 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ के तहत् प्रत्येक अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में २५ प्रतिशत गरीब परिवार के छात्रों को अनिवार्यत: प्रवेश दिलाये जाने का नियम बनाकर शासन स्तर से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षणिक शुल्क का भुगतान किया जाता है। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो शहडोल जिले में कुल कितने अशासकीय शैक्षणिक संस्थान हैं। वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों को उक्त योजना के तहत् कितनी राशि वर्षवार प्रदाय की गई है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इन प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अल्प संख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अधिनियम के इस प्रावधान से मुक्त रखा गया है। (ख) शहडोल जिले में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल 273 अशासकीय शैक्षणिक संस्थान है। शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई फीस प्रतिपूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
74. ( क्र. 7329 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के विभिन्न चिकित्सालयों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राशि आवंटित की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो शहडोल जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि आवंटित की गई है? प्रत्येक मद से प्राप्त राशि से विभिन्न चिकित्सालयों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? गतिविधिवार जानकारी उपलब्ध करायें। भण्डार क्रय नियमों के पालन का ब्यौरा दें। (ग) क्या व्यय राशियों के संबंध में जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर अनुमोदन लिया गया। यदि हाँ, तो ब्यौरा दें? यदि नहीं, तो क्या व्यय राशि के संबंध में क्या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध कराया जावे।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नावधि में रूपये 70,71,69,962/- की राशि आवंटित की गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। सत्यापन का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ।
मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
75. ( क्र. 7400 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम किन वर्षों में प्रारंभ किया? इस हेतु वर्ष 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक रीवा एवं सतना जिले को कितनी राशि प्रदान की गई? मलेरिया के कितने मरीजों को चिन्हांकित कर उनका उपचार किया गया? उपचार के दौरान मलेरिया से पीडि़त कितने मरीजों की मृत्यु वर्ष 2012 से प्रश्नांश तक में हुई तथा प्रश्नांश दिनांक तक में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि मलेरिया उन्मूलन में खर्च की? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मलेरिया के कीटाणुओं को रोकने, नष्ट करने एवं इस रोग के न फैलने के रोक बाबत् सरकार की क्या योजना एवं नीति हैं? मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार को भविष्य में कितना राशि की और आवश्यकता है? मलेरिया के मरीजों के उपचार हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि दवाई में खर्च की गई एवं दवाइयां कब-कब, किन-किन कंपनियों से क्रय की गई का विवरण वर्ष 2012 से प्रश्नांश तक का देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के बीमारी के रोक-थाम एवं उपचार बाबत् कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? इनमें से कितने प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, कितने पद रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं, तो क्यों बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) की बीमारी (मलेरिया) के रोक-थाम बाबत् खर्च की गई राशि का दुरूपयोग फर्जी बिल वाउचर पर किया गया, राशि खर्च अनुसार बीमारी को नहीं रोका जा सका, तो इसके लिए कौन-कौन जबावदार है? जबावदारों के ऊपर कौन-कौन सी कार्यवाही करेंगे? बतावें। इस बीमारी का उन्मूलन सरकार द्वारा कब तक कर लिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम देश के साथ-साथ वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। जिला रीवा एवं सतना में जिले को प्रदान की गई राशि की जानकारी एवं मलेरिया के मरीजों को चिन्हांकित कर उनका उपचार किये जाने तथा मलेरिया से मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मलेरिया के कीटाणुओं को रोकने, नष्ट करने एवं इस रोग के न फैलने बाबत् सरकार की योजना एवं नीति-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। भविष्य में मलेरिया उन्मूलन के लिये प्रदेश सरकार को आवश्यक राशि की गणना का अनुमान लगाना संभव नहीं है। बीमारी के कम अथवा ज्यादा होने के अनुसार राशि की आवश्यकता कम/अधिक हो सकती है। मलेरिया के मरीजों के उपचार हेतु प्रतिवर्ष दवाइयों में खर्च की गई एवं कब-कब किन-किन कंपनियों से दवाइयां क्रय की गई, इसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के बीमारी के रोक-थाम एवं उपचार बाबत् कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। जिला रीवा एवं सतना में कोई भी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। रिक्त पद कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 2025 निर्धारित है।
आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र पर की गई कार्यवाही
[आदिम जाति कल्याण]
76. ( क्र. 7461 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल का पत्र क्र./1144/1221/2016/3-25 दिनांक 4/11/2016 स्पष्ट करें? क्या उक्त पत्र के द्वारा ग्वालियर जिले से हटाये गये सहरिया जनजाति के भाषाई संविदा शिक्षकों को रिक्त संविदा शिक्षकों के पदों पर नियुक्त एवं समायोजन की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ,? तो पत्र प्राप्ति दिनांक से सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर, कलेक्टर ग्वालियर एवं जिला शिक्षक अधिकारी ग्वालियर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस-किस भाषाई शिक्षक को किस-किस पद एवं स्थान पर नियुक्त किया है? सूची दें। पूर्व में सेवा से हटाये गये भाषाई शिक्षकों की सूची दें। (ख) क्या ग्वालियर में कार्यरत भाषाई शिक्षकों के समान जिला शिवपुरी जिला एवं श्योपुर में भी भाषाई शिक्षक पदस्थ थे? यदि हाँ, तो वह आज भी कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो ग्वालियर के ही भाषाई शिक्षकों के साथ क्यों अन्याय किया गया? इस अन्याय के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या दोषी के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ,? तो क्या और कब तक? अब भाषाई शिक्षकों को पुन: शासकीय सेवा में कब तक ले लिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय शालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 7544 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत शासकीय बालक हाई स्कूल राजगढ़ रोड ब्यावरा एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सुठालिया कब से संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्या शासकीय बालक हाई स्कूल राजगढ़ रोड ब्यावरा का संचालन रियासती काल में बने टीनशेड घुड़साल में होता आ रहा है तथा उक्त भवन वर्तमान में पूर्णत: जर्जर होकर दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है? क्या शासन द्वारा विद्यालय स्थापना के समय से ही विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया गया है तथा अध्ययनरत् छात्र वर्षों से धूल, धूप एवं जीर्ण-शीर्ण टीनशेड से टपकते पानी के बीच बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक सुविधाजनक भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त विद्यालय हेतु सुविधाजनक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) उपरोक्तानुसार क्या शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सुठालिया का स्वयं का भवन नहीं है? यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शाला के भवन में एवं शाला परिसर के खुले स्थान में बैठाकर अध्ययन कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त विद्यालय हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राजगढ़ जिला अंतर्गत शासकीय बालक हाई स्कूल राजगढ़ रोड ब्यावरा 1998 से तथा शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सुठालिया 1968 से संचालित है। (ख) जी नहीं। शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल राजगढ़ रोड ब्यावरा का संचालन माध्यमिक शाला के बने कक्षों एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् निर्माण किये गये 04 कक्षों में संचालित हो रहा है। (ग ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। पूर्व में सांसद निधि से निर्मित 04 कक्षों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 05 कक्षों का निर्माण कार्य किया गया है। उक्त विद्यालय के छात्र/छात्राओं का माध्यमिक विद्यालय के बने कक्षों एवं उपरोक्त कक्षों में अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। अतिरिक्त कमरों का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पोस्टमार्टम रूम का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 7545 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा का पोस्टमार्टम रूम मुख्य सड़क के पास स्थापित होकर तहसील कार्यालय की दीवार से सटा हुआ है एवं चिकित्सकों के मतानुसार उक्त कक्ष अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त भी है? (ख) क्या ब्यावरा सिविल अस्पताल दो राष्ट्रीय राजमार्गों के संगम स्थल पर स्थित है तथा घटनाओं एवं दुर्घटनाओं में मृतक हुये शवों की तात्कालिक पहचान के अभाव में कई बार एक दिन से अधिक अवधि तक भी शवों एवं एक से अधिक शवों को सुरक्षित रखना होता है, जो स्थानाभाव एवं बिना फ्रीजर के संभव नहीं है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त शव छेदन गृह को वर्तमान स्थल से हटाकर अस्पताल के पिछले भाग में सर्व-सुविधायुक्त एवं फ्रीजर सहित स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। विद्यमान पोस्टमार्टम कक्ष पोस्टमार्टम प्रकिया हेतु उपयुक्त है परंतु डीफ फ्रीजर रखने के लिये जगह अपर्याप्त है। (ख) जी हाँ, परन्तु पूर्व में तात्कालिक पहचान के अभाव में पूरे दिवस से अधिक पोस्टमार्टम रुम में शवों को नहीं रखा गया है। (ग) नवीन पोस्टमार्टम भवन हेतु प्रस्ताव आगामी स्थाई वित्त समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 7559 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना के आदेश क्रमांक/शिक्षा/2016/6397 मुरैना दिनांक 12.05.2016 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के खिलाफ कराई गई जाँच का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्न (क) के अनुसार जाँचकर्ताओं द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को दोषी पाया गया था? यदि हाँ, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरैना द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही का विवरण दें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुरैना द्वारा दोषी जिला शिक्षा अधिकारी जिनके द्वारा जिले में फर्जी मान्यता जारी करने एवं सही मान्यता वाले विद्यार्थियों की मान्यता निरस्त कर लाखों का भ्रष्ट्राचार कर लाखों का भ्रष्ट्राचार करने पर एवं जाँच दल द्वारा दोषी पाये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? कारण बतावें। जाँच दल द्वारा दोषी पाये जाने वाले जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को निलंबित कर किसी कार्यालय में कब तक अटैच कर दिया जावेगा एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पद से कब तक हटा दिया जावेगा? (घ) क्या जाँच दल द्वारा दोषी पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? उस अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जावेगी और कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जाँच तथा स्पष्टीकरण परीक्षणोपरांत जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुरैना पर दोष सिद्ध होना नहीं पाया गया। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि व मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 7569 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से संबंधित रोगियों के उपचार हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है व उनके क्रियान्वयन एवं अनुशंसा के प्रस्ताव कौन-कौन से जन प्रतिनिधियों के द्वारा भेजे जाने का प्रावधान है, की जानकारी छायाप्रति सहित दी जावें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जिला मुरैना में विगत तीन वर्ष में कितने रोगियों को कितनी राशि किनकी अनुशंसा/प्रस्ताव पर दी गई? अनुशंसित व्यक्ति का नाम, पद, पता स्वीकृत राशि सहित जानकारी दी जावे? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (क) में वर्णित बीमारियों में कितनी-कितनी बीमारी शामिल होकर किस-किस बीमारी को कितनी-कितनी सहायता दिये जाने के प्रावधान हैं? (घ) विगत 3 वर्षों में प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा उपचार हेतु प्रस्तुत आवेदनों में से कितने आवेदनकर्ताओं को सहायता दी गई? उनके नाम, पता, स्वीकृत राशि, बीमारी का नाम आदि सहित जानकारी दी जावे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग द्वारा म.प्र.राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत 21 चिन्हित गंभीर बीमारी हेतु न्यूनतम राशि रूपये 25,000/- से अधिकतम 2.00 लाख तक की राशि निर्धारित पैकेज अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारी समग्र समाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता के लिए चिन्हित हितग्राही जिनके नामों का उल्लेख परिवार स्वास्थ्य कार्ड/बी.पी.एल. कार्ड में सम्मलित है। म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल विभाग द्वारा जारी कार्डधारकों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार हेतु सहायता राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अन्तर्गत 0-18 वर्ष तक के सभी बच्चों के हृदय के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत रोगियों को उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय कराये जाने हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेषतः अनुशंसा किया जाना प्रावधानित नहीं है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित प्रकरणों में केवल पात्र हितग्राही अथवा सीधे प्राप्त प्रकरणों में भी योजनान्तर्गत पात्रता/पैकेज अनुसार रोगियों के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को राशि प्रदाय की जाती है। (ख) उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में विशेषतः किसी भी जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई अनुशंसा एवं पात्रता की स्थिति में रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सा संस्था को प्रदाय की गई। आर्थिक सहायता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब“ अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रस्तुत 9 आवेदनों में से राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत 2 पात्र हितग्राहियों को उपचार हेतु संबंधित चिकित्सा संस्थाओं को सहायता राशि स्वीकृत की गई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स“ अनुसार है।
स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश स्तर से जाँच और शिकायत की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
81. ( क्र. 7588 ) श्री गोपाल परमार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 05/07/2016 को अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. शासन ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल को किस प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु नोटिस जारी किया था एवं किस आधार पर। जाँच के बाद क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रभारी सी.एम.एच.ओ. बैतूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कलेक्टर बैतूल ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखे पत्र दिनांक 17/02/16 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24/05/16 पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) डॉ. पंकज जैन, अपर संचालक (उपार्जन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल द्वारा प्रभारी सी.एम.एच.ओ. बैतूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु 10/01/17 को कारण बताओ नोटिस किस प्रकरण में जारी किया गया था। इस मामले में क्या कारवाही की गई। (घ) अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल ने पत्र दिनांक 08/02/17 द्वारा छिन्दवाड़ा के सिविल सर्जन सहित 10 कर्मचारियों को किस प्रकरण में निलंबित किया था?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कलेक्टर, बैतूल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल के विरूद्ध जननी सुरक्षा एक्सप्रेस की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने संबंधी तथ्य से संचालनालय को अवगत कराने के परिणाम स्वरूप संचालनालय के पत्र दिनांक 5.7.2016 द्वारा उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये। जिसका प्रतिवाद उत्तर उनसे प्राप्त हुआ जो परीक्षणाधीन है। (ख) कलेक्टर, बैतूल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के विरूद्ध प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्रेषित पत्र दिनांक 17.02.2016 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.05.2016 पर उनके विरूद्ध प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यवाही की गई। (ग) अपर संचालक, उपार्जन डॉ. पंकज जैन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल को उनके द्वारा गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 27.12.2016 से दिनांक 28.12.2016 तक की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बैतूल का भ्रमण किये जाने के पश्चात औषधि भण्ड़ार गृह में विसंगतियां पाई जाने संबंधी प्रकरण में उन्हें पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रतिवाद उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल से अपर संचालक, औषधि उपार्जन को प्राप्त हुआ जो परीक्षणाधीन है। (घ) जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा में वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक की अवधि में औषधियों एवं सामग्री के क्रय में वित्तीय अनियमितता की जाँच, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा ने उनके द्वारा गठित जाँच दल से पूर्ण कराते हुये जाँच प्रतिवेदन, अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 27.01.2017 द्वारा विभाग को प्रेषित किये जाने के परिणामस्वरूप, छिन्दवाड़ा के सिविल सर्जन सहित 10 कर्मचारियों को संचालनालय के आदेश दिनांक 8.2.2017 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया।
अशासकीय विद्यालयों को शासनाधीन किये जाने संबंधी नीति
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 7606 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिलान्तर्गत म.प्र. निजी स्कूल संचालकों द्वारा मंहगाई एवं शिक्षकों को सातवें वेतनमान के मद्देनजर एवं प्रवेश शुल्क स्मार्ट क्लास कल्चरल एक्टिविटी करिकुलम एक्टिविटी परीक्षा शुल्क स्पोर्ट्स कार्ड आदि के नाम पर पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में नियमानुसार फीस बढ़ोत्तरी के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावक शिक्षक कमेटी की बैठक बुलाकर फीस बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रख कर सहमति उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी की सहमति प्राप्त कर जिला कलेक्टर को भी बढ़ोत्तरी से अवगत कराने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में रीवा जिले में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में विगत कई वर्षों से कार्यरत शिक्षकों से शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की तुलना में अत्यन्त कम वेतन पर कार्य लिये जा रहे हैं एवं सेवानिवृत्त के समय भी शासकीय स्कूलों की तुलना न्यूनतम वेतनमान पर कार्य करते हुये सेवानिवृत्त हो जाते हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में क्या रीवा जिले में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों को शासनधीन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) इस आशय की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जी नहीं। (ग) निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का वेतन निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में अशासकीय विद्यालयों को शासनाधीन किये जाने संबंधी कोई नीति नहीं है अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सकों को प्रशिक्षण
[आयुष]
83. ( क्र. 7639 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में वर्ष 2016 में विधेयक 27 सन् 2016 के पालन में जिसमें उल्लेखित किया गया है कि आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) को तीन माह प्रशिक्षण के बाद आधुनिक चिकित्सा के आदेश पारित किए गए हैं? (ख) क्या आयुष में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा इन चारों को रखा गया है? यदि हाँ, तो विधेयक 27 सन 2016 में होम्योपैथी को क्यों नहीं रखा गया है? कारण बताएं। (ग) क्या होम्योपैथिक चिकित्सकों की संख्या म.प्र. लगभग 30000 के समकक्ष है और डिग्री भी आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा के समान है? (घ) यदि हाँ, तो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी तीन माह का प्रशिक्षण देकर शासकीय चिकित्सालयों में कब तक रखा जावेगा? यदि नहीं, तो होम्योपैथिक चिकित्सक क्या काम करेंगे? क्या शासन ने इनके लिए कोई योजना बना रहा है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी को छोड़कर। जी हाँ। (ख) जी हाँ। सी.सी.एच. द्वारा सहमति न दिये जाने से। (ग) जी नहीं। जी हाँ। (घ) जी नहीं। अपनी पैथी से चिकित्सीय सेवायें उपलब्ध करायेंगे। जी नहीं।
शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन परीक्षाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 7645 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय के अतंर्गत शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् द्वारा हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन एवं हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षायें कब से किन कारणों से बंद की गई हैं? (ख) प्रश्नांकित परीक्षायें बंद किये जाने से जिन अभ्यार्थियों को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नवीन नियुक्तियां की जाना हैं, उन्हें अब किन परीक्षाओं के माध्यम से उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त होंगे? इनकी वैधता अवधि कितने वर्ष रखी गई है? (ग) मैपसेट के द्वारा सी.पी.सी.टी. के माध्यम से वर्तमान में कौन-कौन सी परीक्षा आयोजित की जा रही हैं तथा इसकी प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि कितनी तय है? क्या प्रत्येक दो वर्षों के बाद अभ्यार्थियों को पुन: परीक्षा देना होती है, इसके क्या कारण हैं? क्या शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से उत्तीर्ण परीक्षायें हमेशा के लिये मान्य रहती थी? यदि हाँ, तो सी.पी.सी.टी. की परीक्षायें क्यों नहीं मान्य की जाती हैं? (घ) क्या विभाग लोक शिक्षक संचालनालय के अतंर्गत शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् को पुनर्जीवित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 3-8/ 2013/1/3, भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के अनुसार शासकीय सेवाओं में सहायक ग्रेड 03, स्टेनो टायपिस्ट एवं शीघ्रलेखकों के पदों पर मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से मेन्युअल हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने की अर्हता की अनिवार्यता को दिनांक 31.12.2014 से समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इन परीक्षाओं के आयोजन का औचित्य नहीं होने से वर्ष 2013 से उक्त परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा रहा है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान अनुसार। (ग) मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी (मैप-आई.टी.) के द्वारा कम्प्यूटर प्रोफेशियेंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (सी.पी.सी.टी) के माध्यम से वर्तमान में हिन्दी मुद्रलेखन, अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा कम्प्यूटर प्रवीणता की एकल परीक्षा आयोजित की जाती है। जिसके स्कोर कार्ड की वैद्यता दो वर्ष है। मुद्रलेखन संबंधी कौशल अभ्यास पर निर्भर होने से कालावधि में अभ्यास करने न करने पर इसमें परिवर्तन होना संभावित रहता है, जिसके प्रकाश में इसकी वैद्यता अवधि दो वर्ष रखी गई है। (घ) जी नहीं। शेषांश उत्तरांश (क) अनुसार।
प्रभार सौंपने में वरिष्ठता की अनदेखी
[आयुष]
85. ( क्र. 7666 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग में निम्न संवर्ग के अधिकारियों को उनकी मांग पर उनके स्वयं के व्यय/स्वैच्छिक आधार पर उनके मूल पद से उच्च संवर्ग के प्रशासकीय पद पर उनसे सीनियर अधिकारियों की बारी/वरिष्ठता की अनदेखी कर प्रभारी अधिकारी/ओ.एस.डी. पदस्थ किया गया है? (ख) आयुष विभाग में स्वैच्छिक आधार पर सीनियर्स की बारी/वरिष्ठता का उल्लंघन कर, उच्च प्रशासकीय पदों के विरूद्ध किस-किस संवर्ग के कौन-कौन जूनियर अधिकारी किन-किन पदों के विरूद्ध कब से पदस्थ है? (ग) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अन्य और जूनियर अधिकारियों की स्वेच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें भी उच्च प्रशासकीय पदों के विरूद्ध प्रभारी/ओ.एस.डी. पदस्थ किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार पदस्थापना से उच्च पद का प्रभार सौंपने संबंधी जी.ए.डी. के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता? यदि उल्लंघन होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कार्यवाही की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रशासकीय कार्यव्यवस्था के तहत्। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रशासकीय व्यवस्था के तहत् निर्णय लिए जाते हैं। (घ) प्रशासकीय व्यवस्था है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विटामिन 'सी' एवं 'डी' की कमी से होने वाली बीमारिेयों की जानकारी एवं निदान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
86. ( क्र. 7672 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विटामिन 'सी' और 'डी' की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों के उपचार एवं रख-रखाव के संबंध में शासन की क्या योजना एवं नीति है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले अंतर्गत विटामिन 'सी' एवं 'डी' के प्रभावित मरीजों की संख्या कितनी है? का विवरण वर्ष २०१३ से प्रश्न दिनांक तक का देवें? यह भी बतावें कि इसका असर बच्चों में कितने प्रतिशत है? (ग) प्रश्नांश (क) की होने वाली बीमारियों के उपचार एवं रख-रखाव बाबत् शासन द्वारा कितनी राशि वर्ष २०१३ से प्रश्न दिनांक तक में खर्च की? खर्च की गई राशि का वर्षवार विवरण देवें। रीवा जिले अन्तर्गत इसके उपचार बाबत् दवाइयों का क्रय कितनी-कितनी लागत से वर्षवार किया गया? साथ ही शासन द्वारा इन बीमारियों के निदान बाबत् कितनी राशि खर्च की? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार विटामिन 'सी' और 'डी' की कमी से होने वाली बीमारियों के उपचार रख-रखाव एवं निदान बाबत् समुचित योजना एवं नीति तैयार नहीं की गई? क्या व्यय राशि का समुचित उपयोग न कर फर्जी बिल, व्हाउचर पर राशि खर्च की गई? इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विटामिन 'सी' की कमी के कारण Scurvy और विटामिन 'डी' की कमी के कारण Rickets एवं आस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। शासन द्वारा 0 से 18 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग विकासखण्ड स्तर पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कराई जा रही है तथा बीमारी से ग्रसित पाये जाने पर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। (ख) रीवा जिले के अंतर्गत विटामिन 'सी' की कमी से प्रभावित बच्चों की संख्या शून्य है तथा विटामिन 'डी' की कमी से प्रभावित बच्चों की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। विटामिन 'डी' की कमी का प्रतिशत बच्चों में 0.17 प्रतिशत है। (ग) रीवा जिले के अंतर्गत 'सी' एवं 'डी' बीमारियों के रख-रखाव हेतु वर्षवार व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) विटामिन 'सी' और 'डी' की कमी से होने वाली बीमारियों के निदान एवं उपचार बाबत् समुचित योजना संचालित है तथा ग्राम स्तर पर मरीजों के मिलने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाता है। जिला स्तर से आवंटित राशि का व्यय औषधि हेतु किया गया है। इसलिये कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
साक्षर भारत योजना में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 7679 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग की सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत साक्षर भारत योजना राजगढ़ जिले में संचालित है? यदि हाँ, तो क्या जिला एवं विकासखण्ड कार्यालयों में कम्प्यूटर कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर के भी पद स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो इसकी भर्ती के क्या नियम हैं? (ख) क्या उक्त योजना में राजगढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले के सभी 6 विकासखण्ड कार्यालयों में 1 जुलाई, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत रहे हैं? यदि हाँ, तो कम्प्यूटर ऑपरेटरों के नाम एवं उन्हें दिये गये मानदेय की राशि बतावें। (ग) यदि नहीं रखे हैं, तो नहीं रखने का क्या कारण हैं? बिना कम्प्यूटर ऑपरेटरों के कार्यालयों में कम्प्यूटर का कार्य कैसे करवाया जा रहा है? शासन कब तक उक्त पदों पर भर्ती करेगा? भर्ती न करने के लिये कौन दोषी है? दोषी अधिकारी, कर्मचारियों के नाम बतावें तथा शासन उन पर क्या कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक बतावें और नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। राजगढ़ जिले में साक्षर भारत योजना संचालित है। किन्तु यह सर्व शिक्षा अभियान से पृथक योजना है। जी हाँ, भारत सरकार की गाइड-लाइन के अनुसार जिला स्तर पर 02 एवं विकासखण्ड स्तर पर 01 कर्मचारी आउट-सोर्सिंग पर रखने के निर्देश हैं। भर्ती के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '01' अनुसार है। (ख) जी नहीं। आउट-सोर्सिंग के माध्यम से 31.07.2016 तक की अवधि तक के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '02' अनुसार है। (ग) आउट-सोर्सिंग एजेंसी से पुनः अनुबंध न होने के कारण कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। जिला परियोजना समन्वयक (सर्व शिक्षा अभियान) कार्यालय राजगढ़ में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटरों से आवश्यकता होने पर साक्षर भारत का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में साक्षर भारत योजना 31.03.2017 तक की अवधि तक के लिए ही संचालित होने से पदों की पूर्ति विचाराधीन नहीं है। प्रकरण में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
संचालित शालाओं में व्यवस्थाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 7689 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की कुल कितनी शालाएं संचालित हैं? इनमें से कितनी शालाओं में विद्युत एवं पानी की व्यवस्था कब से नहीं है? विकासखण्डवार, संकुलवार, शालावार वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार, पृथक-पृथक बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) की शालाओं में कब तक विद्युत एवं पेय-जल की व्यवस्था की जावेगी? किस मद अंतर्गत विद्युत एवं पेय-जल हेतु बजट का प्रावधान किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) की सभी शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल एवं खेल मैदान की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो किन-किन शालाओं में खेल मैदान एवं किन-किन शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं हैं? विकासखण्डवार, संकुलवार, शालावार पृथक-पृथक बताएं। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कटनी जिले की शत्-प्रतिशत शालाओं में विद्युत एवं पेय-जल तथा बाउण्ड्रीवॉल एवं खेल मैदान की पूर्ति हेतु विभाग/शासन द्वारा कब-कब, क्या कार्यवाही की गई है? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (ड.) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्नांश (क) से (घ) के संबंध में प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला कटनी में हाई स्कूल 84 तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल 72 संचालित हैं। इन सभी विद्यालयों में पेय-जल की व्यवस्था है। विद्युत व्यवस्था न होने वाली शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार। जिले में 1321 शासकीय प्राथमिक शाला एवं 528 माध्यमिक शालाएं संचालित हैं। शालाओं में विद्युत एवं पानी की व्यवस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में 50 हजार रूपये से कम राशि विद्युत व्यवस्था हेतु आवश्यक है, उन शालाओं में वार्षिक अनुदान/शाला विकास अथवा अन्य निधि से विद्युत व्यवस्था के निर्देश हैं तथा 50 हजार से अधिक राशि की आवश्यकता वाले विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में चरणवार विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। स्थाई पेय-जल स्त्रोत विहीन शालाओं की जानकारी कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कटनी को उपलब्ध कराई गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्य कराये जाते हैं। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' एवं 'तीन' अनुसार। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल विहीन एवं खेल मैदान विहीन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। (घ) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलित है। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कटनी जिले के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विद्युतीकरण हेतु चरणबद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। पेय-जल के स्थाई स्त्रोत हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कटनी को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना में भारत शासन को प्रेषित किये गये। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण संभव हो सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण के प्रावधान नहीं है। (ड.) प्रश्नांश अनुसार माननीय विधायक का पत्र दिनांक 19.07.2016 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जानकारी कार्यालयीन पत्र क्र. 2375 दिनांक 08.08.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार।
कुपोषण की रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 7690 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितने बच्चे कुपोषित एवं कितने बच्चे अति कुपोषित हैं? स्वास्थ्य संस्थावार विगत 4 वर्षों का विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा पिछले 4 वर्षों में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के इलाज हेतु कितनी राशि किस-किस स्वास्थ्य संस्था को कब-कब आवंटित की गई? आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि किस-किस कार्य में कब-कब व्यय की गई? संस्थावार, वर्षवार पृथक-पृथक बताएं? (ग) कुपोषण की रोकथाम हेतु क्या-क्या कदम विभाग द्वारा उठाए गए? देश में मध्यप्रदेश का कुपोषण में पिछले 3 वर्षों में कौन सा स्थान रहा है और इस वर्ष कौन से स्थान पर कटनी जिले का स्वास्थ्य संस्थावार वर्षवार तुलनात्मक विवरण दें? (घ) क्या विभाग की शक्तिमान योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जावेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? इस योजनांतर्गत किन-किन जिलों को कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई? कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार, विधानसभा क्षेत्रवार, संख्यात्मक विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कटनी जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में पोषण पुनर्वास केन्द्रवार आवंटित एवं व्यय राशि की संस्थावार व वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) कुपोषण की रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4, (वर्ष 2015-16) अनुसार मध्यप्रदेश गंभीर कुपोषण दर में देश में 7वें स्थान पर है। विगत 3 वर्षों की कोई जानकारी प्रतिवेदित नहीं है। प्रदेश में गंभीर कुपोषण का दर 9.2 प्रतिशत है जिसमें कटनी जिला 12.2 प्रतिशत गंभीर कुपोषण दर के साथ प्रदेश में 7वें स्थान पर है। मध्यप्रदेश सामान्य से कम वजन वाले बच्चों के दर में देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 42.8 है, जिसमें कटनी जिला 43.1 प्रतिशत के साथ प्रदेश में 28वें स्थान पर है। वर्ष 2016 में महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार तुलानात्मक विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी नहीं। शक्तिमान योजना का क्रियान्वयन नहीं किया रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तकनीकी संयुक्त संचालकों के स्वीकृत पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
90. ( क्र. 7701 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग में तकनीकी संयुक्त संचालकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं? (ख) विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये संयुक्त संचालकों की सूची दी जावे। (ग) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त संयुक्त संचालकों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन में कितने एवं कौन-कौन की जाँच चल रही हैं? (घ) विभाग में नॉन मेडिकल संयुक्त संचालकों को तकनीकी कार्यक्रमों का प्रभारी बनाकर आम जनता के स्वास्थ्य से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभागीय भर्ती नियम अनुसार वर्तमान में तकनीकी संयुक्त संचालक के नाम से कोई पद विभाग में स्वीकृत नहीं है। जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ग) की जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छात्रावास एवं आश्रमों की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
91. ( क्र. 7714 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा डिण्डौरी विधानसभा क्षेत्र में कितने-कितने सीट संख्या के छात्रवास, आश्रम कब से संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सभी छात्रवास, आश्रम में कौन अधीक्षक हैं? कब से पदस्थ हैं? नाम सहित जानकारी देवें। (ग) डिण्डौरी जिला के बालक छात्रावास गाडासरई में उचित भवन, पेय-जल आदि की समस्या क्यों है? अगर नहीं, तो उपयुक्त भवन, स्वच्छ पेय-जल, बिजली, पलंग, गद्दा, कम्बल, खेल सामग्री सभी व्यवस्था क्यों नहीं है? सभी व्यवस्था कब तक पूर्ण होगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) बालक छात्रावास गाडासरई का भवन वर्ष 1971 में निर्मित है। भवन को खण्डहर घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है, कार्यवाही पूर्ण होने पर नवीन हेतु प्रस्ताव में शामिल किया जायेगा। संस्था में पेय-जल आदि की समस्या नहीं है, स्वच्छ पेय-जल, बिजली, पलंग, गद्दा, कम्बल, खेल सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
92. ( क्र. 7718 ) श्री माधो सिंह डावर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम सन्दा तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। (ख) यदि हाँ, तो कब? क्या इसे प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (3) ग्राम सन्दा एवं आस-पास के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? बताएं।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 21.06.2016 को। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। किराये का भवन उपलब्ध नहीं होने से। (ग) जी हाँ, यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु
[चिकित्सा शिक्षा]
93. ( क्र. 7719 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु ६५ वर्ष से बढ़ाकर ६८ वर्ष किये जाने हेतु दिनांक १९ फरवरी २०१६ को मंत्री परिषद् की बैठक में पारित प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा चुका है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो किस दिनांक से क्रियान्वयन हुआ है? यदि नहीं, तो किस दिनांक से क्रियान्वित किया जाना है (ख) चिकित्सा महाविद्यालय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम सीमा आयु ६५ वर्ष से बढ़ाकर ७० वर्ष की गई है? प्रदेश में ०७ नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुभवी चिकित्सा शिक्षकों की अनिवार्य आवश्यकता एवं पूर्व से संचालित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की लगातार चल रही कमी की पूर्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा ७० वर्ष किये जाने में क्या कठिनाई है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। रिक्त पदों को भरने की नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा वृद्धि का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।
गन्दी बस्ती विकास योजना में प्राप्त आवंटन
[आदिम जाति कल्याण]
94. ( क्र. 7721 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गन्दी बस्ती विकास योजनान्तर्गत विभाग को आवंटन प्राप्त होता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई? जिलेवार बतावें। कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गयी, कितनी-कितनी राशि कब-कब वापस (सरेण्डर) की गई? (ग) समय-सीमा में राशि (आवंटन) का पूर्ण रूप से उपयोग क्यों नहीं किया गया? कारण बतावें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों? (घ) वापस (सरेण्डर) की गई राशि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक बतावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल प्राचार्य की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 7725 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर जिला रीवा के पत्र क्रं./जाँच/सर्तकता/2006/615 दिनांक 30.7.2016 से तत्कालीन प्राचार्य श्री पाण्डेय शा.उ.मा.वि. पुरौना जिला रीवा के विरूद्ध विद्यालय का वित्तीय एवं अन्य प्रभार देने के कारण पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने हेतु लेख किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के आरोप में पाण्डेय को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा ने निलंबित कर सेवा नियुक्ति के 1 दिन पूर्व शा. मार्तण्ड क्रं.3 रीवा में बहाल इसलिए किया गया है ताकि सेवानिवृत्ति उपरान्त मिलने वाले स्वत्व आरोपी को मिल सकें? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) के दोषी प्रभारी प्राचार्य संस्था पुरौना से भारमुक्त होने के पश्चात रीवा सीधी ग्रामीण बैंक शाखा पटेहरा एवं यू.बी.आई. बैंक शाखा जवा से विद्यालय के शासकीय खाते से राशि निकाल कर अपने स्वयं हित में ले रखी है तथा कई सेवानिवृत्त शिक्षक/सहायक शिक्षक के स्वत्वों के भुगतान बिल में हस्ताक्षर कर राशि निकाल दी है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) (ग) हाँ, तो उक्त दोषी प्रभारी प्राचार्य के सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाले स्वत्वों से समस्त शासकीय धन राशि की वसूली एवं संस्था का प्रभार प्राप्त कर पुलिस प्रकरण दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पूर्व प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने हेतु पत्र लिखा गया है किंतु एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। (ख) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा द्वारा दिनांक 08.12.2016 को निलंबित किया गया। सेवानिवृत्त के पूर्व दिनांक 28.12.2016 को निलंबन से बहाल किया गया। (ग) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग रीवा के आदेश दिनांक 29.12.2016 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त निष्कर्षों एवं गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु कलेक्टर रीवा के पत्र के क्रम में संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग को लिखा गया है।
शिकायतों की जाँच
[आदिम जाति कल्याण]
96. ( क्र. 7728 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के जन शिकायत निवारण विभाग में पी.जी.नं. 339414/2015 चुनवाद प्रजापति पिता दुर्गा प्रसाद प्रजापति, निवासी - राम मंदिर के सामने, रिकुरिया मोहल्ला, पन्ना द्वारा की गई है? उक्त शिकायत की जाँच कब और किस अधिकारी द्वारा की गई है? जानकारी जाँच प्रतिवेदन के साथ देवें? (ख) प्रश्नांश (क) शिकायत में कितने बिन्दुओं की शिकायत की गई थी? उक्त शिकायत में कराई गई जाँच में कौन-कौन दोषी हैं तथा आवेदक को मिलने वाली राशि का भुगतान कर दिया गया है कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त राशि आवेदक शिकायतकर्ता को दिला दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकरण से संबंधित अब तक किस-किस अधिकारी से जाँच कराई गई है तथा उन अधिकारियों द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपरांत किन-किन को क्या-क्या आदेश दिये हैं की जानकारी आदेश प्रति के साथ देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में क्या जाँच उपरांत किये गए आदेशों का पालन विभाग द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो कब? आदेश प्रति के साथ जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आदेशों का पालन न करने में कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही करते हुए जाँच प्रतिवेदन अनुसार राशि का भुगतान करा देगें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। शिकायत की जाँच मण्डल संयोजक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाकर दिनांक 31.12.2012 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा आवेदक द्वारा पुनः शिकायत करने पर क्षेत्र संयोजक की अध्यक्षता में समिति गठित कर जाँच कराई गई। क्षेत्र संयोजक द्वारा दिनांक 27.06.2015 को जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना द्वारा जाँच कर पत्र क्रं.-39/रीडर/2016 पन्ना दिनांक 05.10.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, मण्डल संयोजक की अध्यक्षता में गठित समिति के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शिकायत के बिन्दुओं की जाँच प्रतिवेदनों के अनुसार कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत देयक नियमानुसार भुगतान योग्य नहीं पाये जाने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया गया। (ग) प्रकरण से संबंधित अब तक मण्डल संयोजक, क्षेत्र संयोजक की अध्यक्षता में गठित समिति तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना से जाँच कराई गई तथा जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदनों के अनुसार राशि भुगतान योग्य नहीं पाई तथा शिकायत नस्तीबद्ध की गई। नस्तीबद्ध आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अवैध नियुक्तियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 7734 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सी.एल. गोस्वामी जिला सागर द्वारा कुछ अवैध नियुक्तियों की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या उक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मा. उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 19717-2014 (S) दिनांक 19-01-2015 के आदेश को कूट रचित कर अवैध नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से पृथक किये जाने पश्चात पुन: सेवा में वापस ले लिया गया? (ग) क्या इसकी शिकायत प्रमुख सचिव एवं स्वास्थ्य आयुक्त को की गई है? यदि हाँ, तो शिकायतें कब प्राप्त हुई तथा उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त प्रकरण में कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जून 2014 में। (ख) जी नहीं, डॉ.सी.एल. गोस्वामी से भिन्न अधिकारी जो तत्समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार में थे, के द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2015 की गलत व्याख्या कर याचिकाकर्ता के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति को पुनः सेवा में लिया गया था। (ग) जी नहीं, संचालनालय स्तर पर उक्त शिकायत प्राप्त नहीं हुई किंतु मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला सागर द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बिन्दुओं की शिकायत, कलेक्टर, सागर को प्रेषित की गई जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर को दिनांक 22.01.2016 द्वारा प्राप्त होने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा प्रकरण की जाँच दो सदस्यीय जाँच दल से कराई जा रही है, जो प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार जाँच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में होने के परिणाम स्वरूप उक्त प्रकरण में समयावधि बताई जाना संभव नहीं।
शासकीय आवास के अनाधिकृत आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
98. ( क्र. 7735 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर प्रांगण में स्थित ई-टाइप आवास क्रमांक E 2/1 उपरोक्त संस्था के अधिकारियों के लिए चिन्हित है? (ख) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा उक्त आवास को क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अधिकारियों को ही आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं? (ग) क्या उक्त आवास को क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा अनाधिकृत रूप से प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित कर दिया गया? जबकि उक्त आवास आवासीय हैं? क्या क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण में कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त आवास को अन्य को आवंटित करने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन को कितने राजस्व की हानि हुई है तथा यह किससे वसूल की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, अपितु तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर द्वारा उक्त आवास आवंटन करने के अधिकार आयुक्त इंदौर, संभाग इंदौर से नोटशीट क्रमांक 01 दिनांक 14.02.2013 पर अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय आवास आवंटन समिति की अनुशंसा पर तदोपरांत उक्त आवास स्किल लैब को आदेश क्रमांक 10223 दिनांक 17.11.2015 द्वारा आवंटित किया गया था। जी हाँ। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के हैसियत से कोई आवास आवंटन जारी नहीं किया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांकित आवास विभाग के स्किल लैब (कार्यक्रम हेतु) आवंटित है। उक्त आवास का उपयोग विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरुप राजस्व हानि का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दवा खरीदी में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 7736 ) श्री
सोहनलाल बाल्मीक
:
क्या लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा
में विगत 5 वर्ष
में दवा खरीदी
प्रकरण में
कितने कर्मचारी/अधिकारी
निलंबित किए
गये? (ख) जिन
फर्मों से दवा
खरीदी में ये
निलंबित किए गए
उनके नाम, ड्रग
लायसेंस नंबर, पता
सहित देवें। (ग)
इन फर्मों ने छिन्दवाड़ा
के अतिरिक्त
किन-किन जिलों
में वर्ष 2011 से 2016
तक शासकीय स्तर
पर दवा सप्लाई
की,
उसकी पूरी
जानकारी
फर्मवार, जिलावार,
वर्षवार
देवें। (घ) ऐसे
प्रकरण पुन: न हो
इसके लिए शासन
ने क्या
कार्यवाही की
है?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
02
अधिकारी एवं 08
कर्मचारियों
को। (ख) जिन फर्मों
से दवा खरीदी
में उक्त
अधिकारी/कर्मचारी
निलंबित किए
गए उनके नाम, ड्रग
लायसेंस नंबर, पता की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग)
जानकारी
जिलों से
एकत्रित की जा
रही है। (घ) जिलों
द्वारा किये
गये क्रय का
महालेखाकार ग्वालियर
द्वारा एवं
संचालनालय स्तर
से भी ऑडिट
करवाया जाता
है एवं
अनियमितता
पाये जाने पर
कर्मचारियों/अधिकारियों
पर
नियमानुसार
अनुशासनात्मक
कार्यवाही की
जाती है ताकि
अनियमितता की
पुनरावृत्ति
न हो।
जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
100. ( क्र. 7737 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सन 1995 से 2002 तक लगभग 52000 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण देकर प्रमाण-पत्र प्रदाय कर स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य करवाया जा रहा है लेकिन इन्हें मानदेय नहीं दिया जाता, क्यों? (ख) क्या इन्हें विभागीय परीक्षाओं में बोनस अंक दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) इन्हें नियुक्ति पत्र कब तक दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। विभाग में जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत नहीं है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिकायतों की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 7740 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, अध्यापक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़ को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 11.02.2016 द्वारा निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या इन्हें निर्धारित अवधि के अन्दर आरोप पत्र जारी किये गये? यदि नहीं, तो इनकी बहाली क्यों नहीं की गई। (ख) क्या श्री शर्मा द्वारा अनेकों आवेदन पत्र जिला स्तर के कार्यालयों में, आयुक्त स्तर के कार्यालयों में उनके विरूद्ध की गई नियम विरूद्ध जाँच के संबंध में दिये गये थे तथा श्रीमती बबीता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक के संबंध में दिये थे? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई। (ग) क्या संविदा शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मोहन बड़ोदिया के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या जाँच की गई और किसे दोषी पाया गया। (घ) क्या श्री शर्मा के विरूद्ध सुश्री बबीता मिश्रा, द्वारा की गई शिकायतें जो कि असत्य पाई हैं, असत्य शिकायत करने के मामले में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, अध्यापक को कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेशानुसार दिनांक 11.02.2016 को निलंबित किया गया था। जी हाँ, दिनांक 18.03.2016 को आरोप पत्र जारी किये गये। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा से समय-समय पर संचालनालय को प्राप्त आवेदन एवं शिकायत को कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर राजगढ़ को लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। श्री सुभाषचन्द्र शर्मा द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर के संबंध में की गई शिकायत पर कार्यवाही हेतु कलेक्टर राजगढ़ एवं कलेक्टर शाजापुर को संचालनालय के पत्र दिनांक 02.12.2015, 22.12.2015 एवं दिनांक 22.03.2017 के द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। (घ) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा के विरूद्ध बबीता मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक द्वारा की गई शिकायत की जाँच स्पेशल टास्क फोर्स म.प्र. भोपाल द्वारा की गई। जाँच प्रतिवेदन में श्री शर्मा की नियुक्ति फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। की गई शिकायत तथ्यात्मक न होकर द्वेष भावना से प्रेरित बताई गई है। संचालनालय द्वारा दिनांक 14.02.2017 को श्री शर्मा को पत्र लिखकर परामर्श दिया गया है कि अध्यापक संवर्ग के लिये अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर है। अतः इस संबंध में अपना अभ्यावेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। श्री शर्मा द्वारा सक्षम स्तर जिला कलेक्टर राजगढ़ को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर इस संबंध में कार्यवाही जिला स्तर पर की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सा उपकरणों एवं सामग्री का क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र. 7742 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र/राज्य प्रवर्तित अनेक योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन निरंतर रूप से किये जाने हेतु लगातार व्यवस्थाएं एवं प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग में वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनांक तक विषयान्तर्गत कार्यों को किये जाने हेतु कुल कितना-कितना बजट किन-किन वर्षों में प्राप्त होकर प्राप्त बजट के माध्यम से जिला स्तर पर किस-किस प्रकार के क्या-क्या उपकरण/मशीन/वाहन इत्यादि तथा कंबल बेडशीट, मच्छरदानी, विद्युतीकरण इत्यादि प्रकार के कार्य किये गये एवं सामग्री क्रय की गई? (ग) उपरोक्त वर्षों में किस प्रक्रिया एवं किस समिति के माध्यम से प्राप्त बजट पर व्यय किया गया? भौतिक सत्यापन सहित अवगत कराएं। (घ) उपरोक्त किये गये कार्यों के माध्यम से जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु क्या-क्या किया गया? कार्यवार स्थानवार बजट-व्यय राशि के भौतिक सत्यापन सहित जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।
दवाओं एवं सर्जिकल उपकरणों के क्रय की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 7749 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कितनी दवाएं, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य सामग्री मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा क्रय की गई? प्राप्त आवंटन, प्रदाय दिनांक, प्रदायकर्ता फर्म का नाम, फर्म पार्टनर/प्रोपराईटर का नाम सहित देवें? किन-किन फर्मों ने टेण्डर भरे, जमा टेण्डरों की स्वीकृति एवं टेण्डरों के लिये दिये गये? विज्ञापनों का विवरण देवें। क्या क्रय की गई दवाओं एवं सर्जिकल उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों को क्रय करने के पश्चात स्टॉक पंजी में दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उनको वितरण पंजी में अद्यतन किया गया है? (ख) जयारोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर में 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक संभागीय आयुक्त, संभाग ग्वालियर एवं किस-किस वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में या अन्य राजनैतिक पार्टियों के किस-किस पदाधिकारियों द्वारा किस-किस दिनांक में जयारोग्य अस्पताल में व्याप्त किन-किन अव्यवस्थाओं एवं कमियों को लेकर निरीक्षण एवं ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन किया। निरीक्षण दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उन अव्यवस्थाओं या कमियों में क्या-क्या सुधार किए हैं? बिन्दुवार जानकारी दें। इन अव्यवस्थाओं के लिये कौन-कौन डॉक्टर/अधिकारी दोषी थे? उनके नाम स्पष्ट करें। क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में बजट आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। ग्वालियर जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में दवाएं, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य क्रय की गई सामग्री की जानकारी प्रदायकर्ता फर्म का नाम, फर्म पार्टनर, प्रोपराईटर का नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जिन फर्मों ने टेण्डर भरे, जमा टेण्डरों की स्वीकृति एवं टेण्डरों के लिए दिये गये विज्ञापनों का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जी हाँ। क्रय की गई दवाओं एवं सर्जिकल उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों को क्रय करने के पश्चात स्टॉक पंजी में दर्ज कर समय समय पर अद्यतन किया गया है। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में चिकित्सा अव्यवस्थाओं के संबंध में श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर द्वारा चिकित्सालय व्यवस्थाओं के संबंध में एक ज्ञापन दिनांक 08.10.2015 को प्रस्तुत किया था, जिसमें जयारोग्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया था। उसके अतिरिक्त जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक निम्नलिखित ज्ञापन प्रस्तुत किये गये, ज्ञापन क्रमांक 2017 दिनांक 12.04.2016, ज्ञापन क्रमांक 2016-17/388 दिनांक 17.01.2017, ज्ञापन क्रमांक 12247/विविध/16 दिनांक 25.06.2016, पत्र क्रमांक 1510-12/स्टेनो/17 ग्वालियर दिनांक 24.01.2017 तथा पत्र क्रमांक 2068/स्टेनो/17 ग्वालियर, दिनांक 18.01.2017 पर ज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर राजनैतिक पदाधिकारियों को सूचित किया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। ज्ञापन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक, उन अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए चिकित्सकों/कर्मचारियों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किये गये। अव्यवस्थाओं के लिये डॉक्टर्स/अधिकारी/कर्मचारी निजी रूप से दोषी नहीं पाये गये। वर्तमान में अव्यवस्था संबधी दोषारोपण का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
परियोजना अध्यक्ष का मनोनयन
[आदिम जाति कल्याण]
104. ( क्र. 7758 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत आदिवासी परियोजना में अध्यक्ष चयन की क्या प्रक्रिया एवं नियम हैं? अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक रहता है? मार्गदर्शिका उपलब्ध करायें। (ख) क्या संभाग शहडोल के सोहागपुर परियोजना में एक ही प्रतिनिधि को लगातार अध्यक्ष के पद पर मनोनयन किया जाता रहा है? यदि हाँ, तो कारण बतायें। क्या यह नियम विरूद्ध नहीं है? (ग) सोहागपुर परियोजना में वर्ष 2006 से अब तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? विवरण देवें। क्या यह सच है कि अध्यक्ष मनोनयन में नियमों का पालन नहीं किया गया है? अब क्या नियमों का पालन किया जायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत अध्यक्ष पद हेतु जिले के माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाता है अध्यक्ष का कार्यकाल आदेश के जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा निर्वाचन अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, रहता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2007, 2009, 2012 एवं 2014 में श्री जय सिंह मरावी को परियोजना सलाहकार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार अध्यक्ष मनोनीत किये जाने के संबंध में कोई बंधन नहीं है। (ग) जी हाँ। आदेश दिनांक 15/03/2007, 13/08/2009, 30/12/2014 द्वारा, श्री जय सिंह मरावी को परियोजना सलाहकार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।
उत्तर-पुस्तिका की त्रुटिपूर्ण जाँच
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 7765 ) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डी.एड.. द्वितीय वर्ष की अंग्रेजी विषय की परीक्षा तिथि 16.12.2015 में प्रश्न क्रमांक 1, 3 एवं 5 का उत्तर एक समान दिये जाने पर त्रुटिपूर्ण जाँच के चलते उत्तर पुस्तिका में कुछ प्रतिभागियों को उसी उत्तर का मार्क दिया गया है और कुछ प्रतिभागियों का उत्तर गलत बताकर उन्हें मार्क नहीं दिये जाने से उन्हें फेल होने का मामला प्रकाश में आया है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता ने प्रतिभागियों श्री बिसराम उईके, श्री देवमन मालवीय, श्री शेख अब्दुल्ला एवं श्री श्रीराम अमरोदे से उक्त के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पत्र क्रमांक 10 दिनांक 02.01.2017 माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया है? (ग) यदि हाँ, तो इस पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को स्पष्ट करें और यह बतावें कि प्रश्नों का एक समान उत्तर होने पर किसी को अंक देकर पास करना और किसी को अंक न देकर फेल करने के लिए क्या उत्तर-पुस्तिका जाँच करने वाला व्यक्ति दोषी है? यदि हाँ, तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए क्या शासन समान उत्तर देने वाले ऐसे शिक्षकों को जिन्हें अंक न देकर फेल किया गया है को पास करने का आदेश देगा? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्र पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है? नहीं की गयी है, तो क्यों? क्या शासन प्रश्नकर्ता के पत्र पर सार्थक कार्यवाही कर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) उक्त परीक्षार्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 8348/2016 द्वारा वाद दायर किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त उक्त सभी याचिकाकर्ताओं की अपील खारिज कर दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सभी की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है और न ही किसी भी परीक्षक अथवा मूल्यांकनकर्ता के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही के कोई निर्देश पारित किये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा मण्डल द्वारा निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया को न्यायोचित मानते हुये प्रकरण को खारिज कर दिया गया है। अतः मण्डल द्वारा पृथक से कोई भी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
शिक्षा विभाग द्वारा विधान सभा में दी गई असत्य जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 7774 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है की मंदसौर जिले में विभाग द्वारा जिले में अनुकम्पा नियुक्ति जैसे गम्भीर आवेदनों में भी लगातार लापरवाही बरती जा रही है? यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति में कितनी शिकायत अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर मंदसौर कार्यालय में लंबित है? (ख) उपरोक्त आवेदनकर्ताओं के आवेदनों पर कब तक विचार कर अनुकम्पा नियुक्ति दे दी जाएगी तथा विधान सभा में झूठी जानकारी देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। दो शिकायतें हैं जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) मंदसौर जिले में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 एवं 3 के लिए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण नहीं होने के कारण 7 प्रकरण लंबित हैं। मंदसौर जिले के 7 प्रकरण सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु संचालनालय को प्राप्त हुए हैं। मंदसौर जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण अन्य संभागान्तर्गत जिले में रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा शेष-2 प्रकरणों में संबंधितों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति न होने के कारण लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधायें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 7781 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी में मरीजों के उपचार एवं परीक्षण हेतु कितनी एक्स-रे मशीन, ब्लड टेस्ट मशीन, डायलिसिस मशीन, टी.एम.टी. मशीन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण/मशीन स्थापित एवं वर्तमान में संचालित हैं? मशीन/उपकरणवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत् वर्ष-2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों की जाँच/इलाज इन मशीनों से की गयी? माहवार संख्या बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के तहत् वर्ष-2014-15 से प्रश्न दिनांक तक इन मशीनों की मरम्मत एवं संधारण पर कितनी-कितनी राशि, कब-कब व्यय की गयी एवं वर्तमान में कौन-कौन सी मशीन कब-कब से किन कारणों से चालू स्थिति में नहीं है और कब तक सुधार कार्य कराकर चालू करा ली जावेंगी? (घ) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य के परि.अता. प्रश्न संख्या 64 (क्रमांक-5231) दिनांक-14/03/2016 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर अनुसार प्रश्न दिनांक तक जाँच की जा चुकी है? हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम रहे? किस शासकीय सेवक को दोषी पाया गया और किस-किस पर क्या कार्यवाही की गयी? नहीं, तो अब तक जाँच पूर्ण न होने के क्या कारण हैं? जाँच एवं कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। जिला चिकित्सालय कटनी में समस्त उपरकण क्रियाशील है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जाँच में टी.एम.टी. मशीन कक्ष के उपर निर्माण कार्य होने के कारण सीपेज की वजह से मशीन खराब होना पाया गया, जिसके लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र. 7782 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्रश्न संख्या 123 (क्रमांक-2862) दिनांक-01/03/2017 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर ''जी नही'' दिया गया था? यदि हाँ, तो वर्ष-2015 से फरवरी-2017 तक, कटनी जिले के किन-किन विद्यालयों में आयरन गोलियों का वितरण किस दिनांक/माह/वर्ष में किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) किस विद्यालय में कितनी आयरन गोली/दवा वितरण हेतु, किसके द्वारा कब-कब दी गई? संबंधित शासकीय सेवकों द्वारा प्रदत्त दवा वितरण संबंधी अभिलेख बतायें और यह भी बतायें कि निपी योजनांतर्गत विद्यालयों में आयरन गोली वितरण के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रश्न के प्रश्नांश (ड.) का उत्तर ''जी हाँ'' दिया गया था? हाँ, तो वर्ष-2014-15 से अब तक प्रश्नकर्ता को स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों से, किन-किन दिनांकों को, किस माध्यम से, किसके द्वारा, किस प्रकार अवगत कराया गया? पृथक-पृथक बतायें एवं यह भी बतायें कि सदस्य, म.प्र. विधानसभा को स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों/विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी देने एवं आमंत्रित करने के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। निपी योजनांतर्गत विद्यालयों में आयरन गोली वितरण संबंधी निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता को दी गई जानकारी संबंधी पत्रक एवं आमंत्रण पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। सदस्य मध्यप्रदेश विधानसभा को स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों/विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी देने एवं आमंत्रित करने के शासनादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है।
शासकीय स्कूलों में विद्युत कनेक्शन
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 7783 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कुल कितने हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल व प्रायमरी स्कूल हैं? इनमें से कितने विद्यालयों में घरेलू श्रेणी की विद्युत लाइन से 24 घंटे विद्युत कनेक्शन लिये गये है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं में से शाजापुर जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूल खड़ी का विद्युत कनेक्शन सिंचाई श्रेणी की विद्युत लाइन से जुड़ा होने के कारण दिन के समय विद्युत प्रदाय नहीं मिल पाता हैं, जिससे कम्प्यूटर, पंखे, और विद्युत पम्प नहीं चल पाते हैं। क्या घरेलू श्रेणी की विद्युत लाइन से जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड संभाग शुजालपुर ने दिये प्राक्कलन अनुसार विभाग द्वारा राशि जमा कराई जावेगी और घरेलू श्रेणी की विद्युत लाइन (24 घण्टे सप्लाई) विद्यालय तक खड़ी करवाई जायेगी? यदि हाँ, तो, कब तक।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शाजापुर जिले में 51 हाई स्कूल तथा 55 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनमें घरेलू श्रेणी के विद्युत लाइन है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। 809 शासकीय प्राथमिक एवं 438 माध्यमिक शालाएं हैं। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की सूची जिसमें घरेलू श्रेणी की विद्युत लाइन है की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खड़ी में विद्युत कनेक्शन फिडर सेपरेशन के दौरान सिंचाई श्रेणी से हो गया है। यह विद्यालय ग्राम आबादी से 1 कि.मी. दूर है। घरेलू श्रेणी के विद्युत लाइन जोड़ने के लिये राशि प्रदाय करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
110. ( क्र. 7784 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में पशुपालन पत्रोपाधी महाविद्यालयों में क्या पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो, किस-किस महाविद्यालय में प्रति छात्र कितनी-कितनी पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति वर्ष 2016-17 में प्रदान की गई? (ख) नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों में छात्रों द्वारा समान शुल्क जमा किया जाता है, फिर भी प्रत्येक महाविद्यालयों के छात्रों को प्रदान किये जाने वाले पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति में अन्तर क्यों है? (ग) क्या पशुपालन पत्रोपाधी महाविद्यालय आर.ए.के. परिसर जहांगीराबाद भोपाल के पिछड़ा वर्ग के छात्रों कि मांग अनुसार उन्हें भी पूर्ण छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति अन्य महाविद्यालयों के समान प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/11/54-1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को शासित करने वाले संशोधित विनियम-2013 प्रतिस्थापित किये गये हैं, के नियम 5.3 अनुसार फीस दी जाती है, प्रश्नाधीन महाविद्यालयों में प्रति छात्र दी जाने वाली राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) नियमों के अंतर्गत परीक्षण किया जा रहा है परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
विद्यालयों/भवनों में अतिक्रमण
[स्कूल शिक्षा]
111. ( क्र. 7793 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभाक्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं? (ख) जहाँ-जहाँ विद्यालय भवन संचालन के लिये शासकीय भवन बने हुए हैं, क्या उन भवनों का उपयोग विद्यालय संचालन के लिये ही किया जा रहा है या अन्य कार्य के लिये हो रहा है? ऐसे कितने भवन हैं जहाँ विद्यालय भवन में विद्यालय के अलावा अन्य कार्य संचालित हो रहे हैं? (ग) क्या यह अतिक्रमण शासन के किसी विभाग द्वारा है या निजी व्यक्ति के द्वारा है? ऐसे कितने भवन हैं जिस पर निजी उपयोग हेतु अतिक्रमण किया गया है? ऐसे अतिक्रमित विद्यालयों के संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गई और ऐसे भवनों और मैदानों को कब तक अतिक्रमण करने वालों से मुक्त करा दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। 238 शासकीय प्राथमिक एवं 122 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। (ख) जी हाँ। किसी भी हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल शाला का भवन अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला दोत्रू के पुराने भवन में ग्रामीणों द्वारा सामान रखा गया है तथा एक शासकीय माध्यमिक शाला लौहाना के अतिरिक्त कक्ष में पंचायत कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। शासकीय प्राथमिक शाला दोत्रू के पुराने भवन में ग्रामीणों द्वारा रखी गई सामग्री को हटाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। शासकीय माध्यमिक शाला लौहाना में उपलब्ध शेष 04 कक्षों में 59 छात्र संख्या के अनुपात में आवश्यकता अनुसार शाला संचालित हो रही है। अतः पंचायत से अतिरिक्त कक्ष रिक्त कराने की कार्यवाही वर्तमान में नहीं की गई है।
शाला भवनों का पुनर्निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 7797 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अत्यंत जर्जर एवं क्षतिग्रस्त शाला भवन जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, के पुनर्निर्माण हेतु योजना है? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत विकासखण्ड छपारा की प्राथ. शाला बिलकटा, तेंदनी, केवलारी, कचनरा, घोघरी, पौण्डी एवं प्राथ. शाला भीमगढ़ कॉलोनी आदि जो कि लगभग 50-60 वर्ष पुरानी निर्मित है, का पुनर्निर्माण कब होगा? (ग) यदि ऐसे भवनों के पुनर्निर्माण की तात्कालिक योजना नहीं है, तो क्या प्रश्नांश (ख) शालाओं को वैकल्पिक स्थान में स्थानांतरित किये जाने की कोई योजना बनाई जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत् पूर्णत: जर्जर भवनों के लिए नवीन भवन/अतिरिक्त कक्षों की मांग वार्षिक कार्ययोजना में भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर नियमानुसार संबंधित शालाओं में निर्माण कार्य कराए जाते हैं। (ख) संबंधित शालाओं के लिए वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2017-18 में भारत शासन को प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर निर्माण कराया जा सकेगा। समय-सीमा बताना सभंव नहीं है। शालावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उपरोक्त तारतम्य में प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित शालाओं के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा एवं मापदण्डों से विकास कार्य की स्वीकृति
[अनुसूचित जाति कल्याण]
113. ( क्र. 7804 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01-03-2017 को पूछे परि.अता.संख्या 102 प्रश्न (क्रमांक 2482) के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में लिखा है कि अनुशंसा के आधार पर कार्य स्वीकृत नहीं किए जाते हैं एवं इसी प्रश्न के प्रश्नांश (ग) में अनुशंसा पर राशि वितरण किया जाना बताया गया है। दोनों भागों की वास्तविक स्थिति क्या है? स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भित प्रश्न के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि अनुशंसा के आधार पर कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। नियमों में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने पर एवं कार्य योजना में आने पर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। जबकि अ.जा. विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सरपंचों के माध्यम से जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पत्र मंगवाने का कारण स्पष्ट करें। (ग) ऐसे कई 40 प्रतिशत से अधिक अ.जा. बाहुल्य ग्राम हैं जिनमें विकास हेतु विभाग द्वारा राशि जारी नहीं की गई है, जो नियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य योजना में पहले सम्मिलित होने थे, किन्तु आज दिनांक तक विकास हेतु राशि जारी नहीं होने का कारण स्पष्ट करें। (घ) अ.जा. बस्तियों में विकास हेतु क्या-क्या मापदण्ड तैयार किए गए हैं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियमों में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने पर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। नियमानुसार मापदण्डों की पूर्ति करने वाली अनुशंसाओं के आधार पर भी कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं। (ख) मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियमों/निर्देशों के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति की जाती है। अनुशंसा पत्र नहीं मंगाये गये हैं। (ग) प्राप्त आवंटन की सीमा अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ग्रामों पर कार्य स्वीकृत किये गये। (घ) मापदण्ड मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास नियम, 2016 में दर्शित हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अ.जा. बाहुल्य ग्रामों में विकास योजनाएं
[आदिम जाति कल्याण]
114. ( क्र. 7805 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा 40 प्रतिशत से ऊपर अ.जा. गाँव की सूची का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया है? 40 प्रतिशत से ऊपर ग्रामों के अतिरिक्त जिन ग्रामों में 40 प्रतिशत से कम अ.जा. वर्ग की बस्तियां हैं उनके विकास हेतु शासन द्वारा क्या योजना बनाई गई है? (ख) विगत 5 वर्षों में 40 प्रतिशत से कम आबादी वाले गाँव को विकास हेतु कितनी राशि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में दी गई है? कार्य का नाम, ग्राम का नाम एवं राशि की जानकारी देवें। (ग) मन्दसौर जिले में सबसे अधिक अ.जा. बाहुल्य कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? प्रत्येक विधानसभा में अ.जा. बाहुल्यता की अधिक से कम के क्रम में जानकारी देवें एवं विगत 3 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा में अ.जा. विकास हेतु दी गई अधिक से कम के क्रम में राशि, कार्य के नाम तथा स्थान की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा मांग करने के उपरान्त भी जिला स्तर से सुवासरा विधानसभा में 10 लाख रूपये तक के मांगलिक भवन की स्वीकृति विगत 3 वर्षों में एक भी बार जारी नहीं करने का कारण बतावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नर्सिंग कौंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
115. ( क्र. 7816 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष २००४ में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ अधिकारी की सेवानिवृत्ति उपरांत विगत १२ वर्षों में रजिस्ट्रार के पद की पूर्ति नियमानुसार न की जाकर तृतीय श्रेणी संवर्ग के नर्सिंग कर्मचारियों की पदस्थापना प्रथम श्रेणी के वेतनमान के पद पर नियम विरूद्ध विभाग द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? (ख) क्या यह सत्य है कि रजिस्ट्रार द्वारा कौंसिल में पद स्वीकृत न होने के बाद भी बड़ी संख्या में आउट-सोर्स से कर्मचारियों की सेवाएं नियम विरूद्ध ली जाकर वेतन भुगतान किया जा रहा है? आउट-सोर्स पर कर्मचारियों की सेवाएं लेने के पश्चात बिना शासन अनुमति के रजिस्ट्रार द्वारा कर्मचारियों को कलेक्टर रेट में नियुक्त किया जाकर अधिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है? (ग) क्या विभाग इस संपूर्ण नियम विरूद्ध कार्यवाही की जाँच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 7817 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का तथा शाला भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है? यदि हाँ, तो अपूर्ण निर्माण कार्यों का कारण सहित ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास किए? कार्यवार पूर्ण ब्यौरा दें। (ग) क्या निर्माण एजेन्सियों द्वारा राशि आहरित कर ली है तथा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है? यदि हाँ, तो शासन ने ऐसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही की? (घ) उक्त अपूर्ण निर्माण कार्यों में निर्माण एजेन्सियों को कितनी राशि दी गई तथा कार्य का मूल्यांकन कितना हुआ? विद्यालयवार ब्यौरा दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार। सीहोर जिले के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के अपूर्ण निर्माण कार्यों की कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेंसी एवं संबंधित कार्यालयों को अवगत कराकर पूर्ण करने हेतु सतत् प्रयास किये गये हैं। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ग) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में निर्माण एजेंसियों ने राशि आहरित कर कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ा है। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (घ) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के अपूर्ण निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों को दी गई राशि व मूल्यांकन का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार।
भू-माफियाओं का अवैध कब्जा
[आयुष]
117. ( क्र. 7820 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवाबी शासनकाल में सीहोर जिलान्तर्गत शाहजहाँनाबाद क्षेत्र में स्थित यूनानी शफाखाना शासकीय भवन शेख फतेह मोहम्मद खाँ वल्द शेख शकूर मोहम्मद को सरकारी कीमत 3613 रूपये 7 आने 10 पाई में दिनांक 14 फरवरी 1912 को इनायत नामें के आधार पर सुपुर्द की गई थी? यदि हाँ, तो जन-समुदाय के उपयोग हेतु कब से कब तक यूनानी शफाखाना संचालित हो रहा है तथा किन-किन कारणों से कब बंद किया गया? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शेख फतेह मोहम्मद खाँ भोपाल छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में प्रश्नांकित भवन पर कुछ भू-माफियाओं व अन्य लोगों सहित भवन की मरम्मत करने वाली शासकीय कार्यकारी एजेंसी के द्वारा अवैध कब्जा किए हुए हैं? यदि हाँ, तो उक्त भवन पर वर्तमान में किन-किन लोगों का अवैध कब्जा है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि शासन भोपाल स्थित शाहजहाँनाबाद के पुराना यूनानी शफाखाना को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब तक अपने आधिपत्य में लेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आयुष विभाग के पास वर्ष 1912 का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। 16 मई 1984 तक। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुराना भवन खतरनाक बताने के कारण इस पुराने भवन में संचालित शासकीय भवन यूनानी शफाखाना पुतलीघर स्थित भवन में वर्ष 1984 से स्थानांतरित एवं संचालित है। (ख) कोई जानकारी नहीं। लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में। आयुष विभाग में जानकारी उपलब्ध नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
नियम विपरीत कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 7821 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय में गैर तकनीकी सहायक शिक्षक वर्तमान में हेडमास्टर विगत कई वर्षों से तकनीकी कम्प्यूटर शाखा में करोड़ों के टेंडर संबंधी कार्य लगभग 24 वर्षों से देख रहे हैं जबकि हेडमास्टर की कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कई बार शासन स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेश राजनैतिक दबाव के चलते निरस्त करवाए गए हैं? यदि हाँ, तो ऐसे भ्रष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को कब तक स्कूल में पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ख) मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किन-किन अधिकारियों को विगत 2 वर्षों की स्थिति में किन-किन कारणों से कार्यमुक्त किया गया? सामान्य प्रशासन विभाग की नोटशीट पत्रानुसार क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित भोपाल जिले में कौन-कौन, कब-कब से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं? (ग) क्या (बी.आर.सी.सी.) पुराना शहर विकासखण्ड फंदा भोपाल में निर्धारित मापदण्ड के विपरीत पदस्थ है? यदि नहीं, तो कौन-कौन निर्धारित योग्यता की पूर्ति करते हैं और कौन-कौन मापदण्ड के विपरीत पदस्थ हैं? उनके नाम व पद सहित यह अवगत करावें कि अयोग्य व्यक्तियों को कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जी
नहीं। टेण्डर
का कार्य
सक्षम
अधिकारी की
अनुमति के बाद
भण्डार क्रय
नियम के
अनुसार कार्य
किया जाता है।
पदस्थापना
प्रशासनिक
आवश्यकताओं
के प्रकाश में
की जाती है। अतः
शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
(ख)
मंत्रालय
की जानकारी
निंरक है। भोपाल
जिले में अन्य
कार्यालयों
से संबंधित जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-1 अनुसार है।
(ग) श्री
सुबोध
श्रीवास्तव
का मूल पद
प्रधानाध्यापक, माध्यमिक
शाला हैं। इन्हें
बी.आर.सी. फंदा
पुराना शहर का
प्रभार सौंपा
गया था। वर्तमान
में प्रकरण
माननीय उच्च
न्यायालय, जबलपुर
में
विचाराधीन है।
प्रभारी
बी.आर.सी.सी के
पद पर पदस्थ
कर्मचारी जो
बी.आर.सी. के पद
हेतु निर्धारित
अर्हता पूर्ण
रखते हैं, की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-2 अनुसार है।
विभाग के
आदेश क्रमांक
एफ 27-56/2012/ 20-2 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2013 अनुसार
राज्य शिक्षा
सेवा के गठन
में नवीन
संरचना में 3286 ए.ई.ओ. के
स्वीकृत पदों
में
बी.आर.सी.सी. के 322 पदों को
समायोजित
किया गया है। अतः
बी.आर.सी.सी. पद
के स्थान पर
अब ए.ई.ओ. के
पदपूर्ति की
कार्यवाही की
जावेगी।
बैकलॉग पदों की पूर्ति
[आदिम जाति कल्याण]
119. ( क्र. 7828 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के अंतर्गत समस्त विभागों में अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध कितने कितने पद रिक्त हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? वर्ष 2016-17 की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैकलॉग के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त स्थानों के विरूद्ध कितने पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं? श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आरक्षित वर्ग के (बैकलॉग के पद) की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बैकलॉग पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 7829 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत विकासखण्ड मझौली में स्थित हाई स्कूल पांड एवं करमाई से हायर सेकेण्डरी स्कूल मझौली से कितनी दूरी पर स्थित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय हाई स्कूल पांड एवं करमाई को हायर सेकेण्डरी के रूप में उन्नयन किये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्या हायर सेकेण्डरी के रूप में उन्नयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड देवसर के शासकीय हाई स्कूल बंजारी, गड़ईगां एवं निगरी से हायर सेकेण्डरी स्कूल की निकटतम दूरी कितनी है एवं इन विद्यालयों के मध्य जंगली क्षेत्र है क्या? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में शासकीय हाई स्कूल पांड, गड़ई गाँव एवं निगरी को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने की शासन स्तर पर कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय हाई स्कूल पांड से हायर सेकेण्डरी स्कूल मझौली की दूरी 8 कि.मी. एवं शा. हाई स्कूल करमाई से हायर सेकेण्डरी स्कूल मझौली 8 कि.मी. दूरी पर स्थित है। (ख) शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) निकटतम हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी हाई स्कूल बंजारी से 5 कि.मी., गढ़ईगांव से 10 कि.मी. एवं निगरी से 4 कि.मी. है। जी हाँ। (घ) शालाओं का उन्नयन बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
प्रश्न पत्र वितरण संबंधी प्राप्त शिकायतें
[स्कूल शिक्षा]
121. ( क्र. 7833 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिला परियोजना समन्वयकों को प्रश्न पत्रों के वितरण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराते हुए, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार प्राप्त शिकायतों पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की गई जाँच में कितने शिक्षकों को दोषी पाया गया? क्या जाँच अधिकारी द्वारा शिक्षकों की निष्पक्ष जाँच नहीं करते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (ख) प्रश्न (क) के उत्तर के अनुक्रम में शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
बिलों के भुगतान की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 7834 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13 में उज्जैन जिले में कक्षा 1 से 7 तक प्रश्न पत्रों के वितरण के संबंध में प्राप्त बिलों का भुगतान किस प्रकार किया गया? जानकारी तहसीलवार, शालावार प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार बिलों का नगद भुगतान किए जाने के संबंध में विभाग के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। एक ही फर्म के प्राप्त बिलों एवं वाउचर में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर कर भुगतान प्राप्त कर भ्रष्टाचार करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) नकद भुगतान के संबंध में तत्समय प्रचलित म.प्र. भण्डार क्रय नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश (क) के अनुसार जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत अनियमितता पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 7840 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले के जावद वि.खं. में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में हुई संविदा शिक्षकों की भर्ती के संबंध में की गई जाँच के संबंध में समस्त कार्यवाही, जाँच प्रतिवेदन, पत्राचार आदि का विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार जाँच में कौन-कौन लोग दोषी पाये गये? उनका नाम, पते सहित विवरण देते हुए बताएं कि जाँच रिपोर्ट अनुसार समस्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही में विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताएं कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नीमच जिले के जावद विकासखण्ड में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में हुई संविदा शाला शिक्षक की भर्ती के संबंध में की गई जाँच का प्रतिवेदन, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। कार्यवाही एवं पत्राचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ख) जनपद पंचायत जावद में 39 संविदा शाला शिक्षक दोषी पाये गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। दोषी पाये गये 14 संविदा शाला शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार। शेष दोषी संविदा शाला शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर शाखा प्रभारी लिपिक श्री सतीश डाबी को दिनांक 21.03.17 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार। दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-छः अनुसार। शेष दोषी संविदा शाला शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर प्रतिवेदन देने हेतु कलेक्टर जिला नीमच को तथा समस्त दोषियों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में कार्यवाही का अद्यतन प्रतिवेदन देने हेतु पुलिस अधीक्षक नीमच को पत्र प्रेषित किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बालक-बालिकाओं को साईकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 7841 ) श्री
महेन्द्र
सिंह
कालूखेड़ा :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) जिला
अशोकनगर के स्कूलों
में बालक व
बालिकाओं को
शैक्षणिक
सत्र 2015-16 व 2016-17 में कुल
कितनी साईकिल कब
वितरित करनी
थी? कितनी
साईकिलें
बालक-बालिकाओं
को वितरित की
गई? कितनी
शेष हैं व
किस-किस
विधानसभा
क्षेत्र में
क्यों समय पर
साईकिल
वितरित नहीं
करने के लिए
किस-किस स्तर
पर कौन-कौन
दोषी है व उन
पर क्या-क्या
कार्यवाही की
गई? (ख) 2015 में
छात्र-छात्राओं
को स्थानीय
स्तर पर साईकिल
2400
रुपये प्रति
साईकिल की दर
से खरीदी गई, तो फिर
वर्ष 2016
में म.प्र. लघु
उद्योग निगम
से 3192
रुपये प्रति साईकिल
खरीदी गई, क्यों? विवरण
दें। साथ ही
बतायें कि 792 रुपये
प्रति साईकिल
अधिक राशि क्यों
दी गई? जबकि
स्थानीय स्तर
से क्रय की गई
साइकिलों से
वितरित की गई
साइकिलों की
गुणवत्ता
में भी अंतर
है?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
पर है। (ख) जी
नहीं। वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों को
साईकिल के
लिये रूपये 2400/- राशि
दिये जाने का
प्रावधान था। वर्ष
2016-17 में
राशि के स्थान
पर लघु उद्योग
निगम के माध्यम
से
नियमानुसार
निविदा
उपरांत साईकिलें
प्रदाय की जा
रही हैं। प्रति
साईकिल रूपये 3192/- की राशि, निविदा
टेण्डर विपणन
समिति द्वारा
समस्त करों
सहित
निर्धारित की
गई है। प्रदाय
साईकिल की
गुणवत्ता के
संबंध में
शिकायत नहीं है।
अत: शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
संचालित छात्रावासों की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
125. ( क्र. 7846 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में आदिम जाति कल्याण/जनजाति कल्याण के कौन-कौन से छात्रावास संचालित हैं? इनमें से कौन-कौन से छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं? इन छात्रावासों में कितना स्टॉफ स्वीकृत हैं एवं कितना पदस्थ है? (ख) किन-किन अधीक्षकों के पास एक से अधिक छात्रावासों का प्रभार कब से है एवं क्यों है? कौन-कौन अधीक्षक मुख्यालय स्थित छात्रावास में निवासरत नहीं है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांकित किन-किन छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा खान-पान व आवास संबंधी क्या-क्या सुविधायें हैं एवं कौन-कौन सी बुनियादी सुविधायें नहीं हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के कौन-कौन से छात्रावास जीर्ण-शीर्ण व जर्जर अवस्था में है एवं इनकी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण न कराने के क्या कारण हैं? विगत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के तहत् स्थित छात्रावासों का निरीक्षण कब व किन अधिकारियों द्वारा किया गया एवं कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी अनियमिततायें अथवा अव्यवस्थायें पाई गईं एवं उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनूपपुर जिले में अनुसूचित जनजाति कल्याण द्वारा संचालित छात्रावासों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। सभी छात्रावास शासकीय भवन में संचालित हैं, इन सभी छात्रावासों में 01-01 अधीक्षक एवं 197 पद चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत हैं, जिनमें से 102 पदस्थ हैं। (ख) जिले अंतर्गत संचालित छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों के पास एक से अधिक छात्रावास का प्रभार नहीं है। मुख्यालय स्थित छात्रावास में निवासरत् अधीक्षकों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) सभी छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, खान-पान व आवास संबंधी बुनियादी सुविधायें दी जाती हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) में जीर्ण-शीर्ण व जर्जर अवस्था की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है एवं समय-समय पर इनकी मरम्मत का कार्य कराया जाता है। विगत दो वर्षों में सहायक आयुक्त एवं संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर छात्रावासों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कोई गम्भीर अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं।
शासकीय चिकित्सकों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
126. ( क्र. 7852 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में 20 वर्षों से अधिक समय से सेवारत् चिकित्सकों में से नियमितीकरण हेतु चिकित्सक शेष हैं और उसके क्या कारण हैं? (ख) उक्त चिकित्सकों के नियमितीकरण की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई है और उनके नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक होगी? (ग) नियमितीकरण से वंचित रहे शेष चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार समय-सीमा बतावें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। तदर्थ चिकित्सकों का नियमितीकरण नियम वर्ष 2000 की वैद्यता 05 वर्ष थी तत्समय कुछ तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्सकों के नियमितीकरण हेतु संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें तत्समय नियमित नहीं किया जा सका है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार नियमितीकरण की वैद्यता समाप्त होने के कारण नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। पुनः नियमितीकरण नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) उपलब्ध जानकारी अनुसार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
युक्ति-युक्तकरण में हुई अनियमितता की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 7857 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 में टीकमगढ़ जिला में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों, कर्मचारियों के युक्ति-युक्तकरण द्वारा किये गये स्थानांतरण क्या शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किये गये हैं? यदि हाँ, तो कर्मचारी संघों और शिक्षक संघों के विरोध का क्या आधार है? क्या उन आधारों पर उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे? (ख) इस युक्ति-युक्तकरण में कितने दावा, आपत्ति, अभ्यावेदन जिला कलेक्टर सहित प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुये हैं? विकासखण्डश: सूची बतायें। (ग) क्या युक्ति-युक्तकरण में महिलाओं, विकलांगों और वृद्ध अथवा सेवानिवृत्ति के नजदीकी आयु वाले शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखा गया? विकलांग शिक्षकों/एवं महिला शिक्षकों को किस मापदण्ड से बसों की सुविधा से दूर एकागी ग्रामीण क्षेत्र में किया गया? क्या आदेश जारीकर्ता अधिकारी को दंडित किया जायेगा? क्या ऐसे शिक्षकों को सुविधायुक्त स्थानों पर पदस्थ किया जायेगा? हाँ, तो कब तक? अधिकारी को क्या सजा देंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षक संघ से प्राप्त शिकायत एवं उनकी जाँच संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) युक्ति-युक्तकरण की कार्यवाही का विवरण संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन अनुसार है। युक्ति-युक्तकरण के अंतर्गत स्थानांतरण उपरांत प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन पर निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार।
नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 7858 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के कितनी नगर परिषदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो गई है तथा कितनी परिषदें शेष हैं? जिनमें शासन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने जा रही हैं? नाम सहित बतायें। (ख) नगर परिषद् कारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोलना प्रस्तावित है? क्या ग्राम मुवई में भी सामु. स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) टीकमगढ़ जिले के 07 नगर परिषदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई है तथा 05 नगर परिषदों में जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डानुसार पात्रता नहीं होने के कारण वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ाना
[आयुष]
129. ( क्र. 7871 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग के अंतर्गत विकासशील एवं ख्याति प्राप्त शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में आयुर्वेद के अतिमहत्वपूर्ण द्रव्यगुण विषय के अध्यापन की भी व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो इसके स्वीकृति, कार्यरत एवं रिक्त शिक्षकीय पदों का विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित विषय में प्रोफेसर्स के दो पद वर्षों से रिक्त हैं? यदि हाँ, तो क्यों? रिक्त होने की दिनांक सहित अवधि बतावें। (ग) प्रश्नांकित महाविद्यालय में कार्यरत कितने शिक्षक द्रव्यगुण विषय में शोध कार्य (Ph.D) कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं? (घ) क्या उक्त शिक्षकों द्वारा शोध हेतु विधिवत् अनुमतियां ली गई हैं? यदि हाँ, तो आदेश क्रमांक एवं दिनांक बताएं। (ड.) क्या प्रश्नांकित शोधों का उपयोग छात्रों के अध्यापन एवं प्रयोगशालाओं में विधिवत् हो रहा है? यदि हाँ, तो कहाँ? यदि नहीं, तो क्यों? इसका उपयोग विषय के छात्र-छात्राओं के अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ाने में कब तक किया जा सकेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। पदोन्नति से पदपूर्ति हेतु पूर्व डी.पी.सी. में पात्रताधारी रीडर उपलब्ध न होने से तथा वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रकरण विचाराधीन होने से। (1) 01 पद दिनांक 12/09/08 से। अवधि 08 वर्ष 05 माह। (2) 01 पद दिनांक 16/04/13 से। अवधि 03 वर्ष 11 माह। (ग) कोई नहीं। एक शिक्षक पी.एच.डी. हेतु पंजीकृत। (घ) जी हाँ। संचालनालय आयुष का पत्र क्रमांक/स्था./05/6417-19, दिनांक 16/12/2005 (ड.) पी.एच.डी. पूर्ण नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
130. ( क्र. 7884 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 4-113/2013/18-1, दिनांक 15 अक्टूबर 2016 के निर्देशानुसार प्रदेश में कार्यरत समस्त अध्यापक संवर्ग को छठवां वेतनमान प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? (ख) क्या इन्दौर जिले के समस्त संकुलों द्वारा अध्यापक संवर्ग को छठे वेतनमान के अनुसार वेतन का निर्धारण कर वेतन भुगतान किया जा रहा है? (ग) क्या इन्दौर जिले के समस्त संकुल कार्यालयों द्वारा सन् 1998 से 2000 के मध्य नियुक्त अध्यापक संवर्ग (कैडर अनुसार) जिन्हें प्रथम क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, हेतु किये गये वेतन निर्धारण में एकरूपता है अथवा नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर नहीं है, तो सन् 1998 से 2000 के मध्य नियुक्त अध्यापक, जिन्हें प्रथम क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है, हेतु किये गये वेतन निर्धारण में एकरूपता क्यों नहीं है। (ड.) प्रश्नांश (घ) के तारतम्य में क्या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन्दौर के द्वारा समस्त संकुलों में कार्यरत संवर्गवार अध्यापकों के वेतन निर्धारण में एकरूपता लाने हेतु कार्यवाही या प्रयास किये जा रहे हैं? हाँ, तो क्या एवं यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी एवं नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) इन्दौर जिले के समस्त संकुल कार्यालयों द्वारा वर्ष 1998 से 2000 के मध्य नियुक्त अध्यापक संवर्ग (कैडर अनुसार) जिन्हें प्रथम क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है, छठवें वेतनमान में क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी नहीं होने से वेतन निर्धारण में भिन्नता है। (घ) छठवें वेतनमान के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने तथा संबंधित आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रचलित है। उदाहरण सहित निर्देश देने की प्रक्रिया प्रचलित है। (ड.) वेतन निर्धारण के संबंध में उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जारी करने की प्रक्रिया प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अमानक वस्तुओं के नमूनों की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
131. ( क्र. 7885 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न क्र. 2482, दिनांक 04.3.2016 एवं 2650, दिनांक 31.7.2015 के संदर्भ में दर्ज केसों की वर्तमान स्थिति बतायें। 31.7.2015 को दर्ज कितने केस आज दिनांक तक दंड देकर खत्म किये जा चुके हैं व कितने लंबित हैं? (ख) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के संदर्भ में इन्दौर व उज्जैन जिले में 01.1.2016 से आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में इन्दौर जिले में दूध के कितने नमूने जाँच के लिए लिये गये व कितने अशुद्ध व अमानक पाये गये व उन पर क्या कार्यवाही हुई, की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितनी नकली दवाइयां जब्त की गईं? उनका बाजार मूल्य क्या है व जब्त की गई दवाओं का शासन क्या करता है व गलत, अमानक, अशुद्ध दवाई विक्रेताओं पर शासन ने क्या कार्यवाही की? साथ ही बतायें बाजार से सबसे ज्यादा दवाई किस ब्रांड की, किस नाम से बिकती है? (ड.) इन्दौर व उज्जैन जिले में नियमों के क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन शासकीय सेवक कब से पदस्थ हैं? जिले में 01.04.2014 से आज तक उनको कितना टारगेट दिया गया था व उन्होंने कितना टारगेट पूर्ण किया? कितने छापे मारे, कितना जुर्माना किस-किस संस्था पर लगाया व कितना जुर्माना वसूला? पदस्थी वर्ष से आज वर्ष तक बतायें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) उत्तर 'ख' अनुसार। (घ) दवाइयों पर कार्यवाही के सम्बंध में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 कोई प्रावधान निहित नहीं है। (ड.) इंदौर व उज्जैन जिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम, २011 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, नियमावली, 1945 के क्रियांवयन हेतु पदस्थ शासकीय सेवकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है तथा टारगेट सम्बंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में डीन की पदस्थी
[चिकित्सा शिक्षा]
132. ( क्र. 7900 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिकांश स्थानों पर डीन पदस्थ नहीं है? किन-किन महाविद्यालयों में कब से डीन के पद खाली हैं? महाविद्यालयोंवार समय सहित जानकारी दी जावे? (ख) क्या डीन के पद खाली रहने से महाविद्यालयों की मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के क्या दिशा-निर्देश हैं? पूर्ण जानकारी दी जावें। (ग) क्या प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से अनेक विभागाध्यक्षों प्रोफेसरों से इस्तीफा देने से उन्हें पद मुक्त कर दिये हैं? उनकी पूर्ति हेतु शासन क्या प्रयास कर रहा हैं? (घ) प्रदेश के नये प्रारंभ होने जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों में पदों पर प्रोफेसर, रीडर असिस्टेन्ट प्रोफेसर पदस्थ किये गये? शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की पूर्ण जानकारी दी जावें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। (ग) जी हाँ। विभागीय पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्णय दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। निर्णय पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की जानकारी
[अनुसूचित जाति कल्याण]
133. ( क्र. 7901 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग मुरैना में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण हेतु संचालित कोचिंग, जो चंबल संभाग मुरैना चंबल कॉलोनी में स्थित थी, उसे क्यों स्थानांतरित किया गया? (ख) क्या वर्ष 2015-2016 तक संचालित कोंचिग केन्द्र जो अनुसूचित जाति छात्रों को मुफ्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता था, अब अन्यत्र स्थान पर जाने में उन्हें कठिनाई होती है? अभिभावक छात्राओं को नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों? उक्त केन्द्र को पुन: मुरैना में स्थापित किया जावेगा? (ग) उक्त परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2014, 2015, 2016 में प्रचार-प्रसार हेतु कहाँ-कहाँ, क्या-क्या प्रचार किया? उस पर कितना खर्च किया गया? पूर्ण जानकारी दी जावे।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, मुरैना में स्वीकृत सीट संख्या 150 के विरूद्ध प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में निरंतर कमी एवं निकटस्थ शहर ग्वालियर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संचालित होने से शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, मुरैना का संविलियन ग्वालियर केंद्र में किया गया है। (ख) जी नहीं। इस विषय में अभिभावक एवं विद्यार्थियों द्वारा आज दिनांक तक कोई भी शिकायत/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जी नहीं। (ग) संभाग स्तर पर समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार एवं विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। प्रचार-प्रसार पर व्यय जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा इस हेतु पृथक से कोई व्यय नहीं किया गया है।
असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का स्थानांतरण
[चिकित्सा शिक्षा]
134. ( क्र. 7908 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा शिक्षा संचालक के अधीनस्थ चिकित्सालय महाविद्यालय में पदस्थ असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में किये जाने के नियम हैं? यदि नहीं, तो इस बारे में शासन में अन्य विभागों के समान स्थानांतरण नीति बनाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) क्या चिकित्सा संचालक/शासन स्तर से इस पद के कर्मचारियों की सेवाएं अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में सौंपी गई हैं? नाम, पद सहित जानकारी देवें। यदि हाँ, तो वर्तमान में ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं, जिनके आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किये गये हैं? क्या शासन ऐसे लंबित प्रकरणों पर आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का कोई पद स्वीकृत नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त एवं E.O.W. में दर्ज प्रकरणों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
135. ( क्र. 7916 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क. 3861 दि. 25.07.2014 के (क) उत्तर में वर्णित प्रकरणों में E.O.W. एवं लोकायुक्त जांचों की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) दि. 26.07.14 से 31.12.16 तक किन अधिकारियों/कर्मचारियों विरूद्ध E.O.W., लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज किए? नाम, पद, जाँच, विषय, जाँच प्रारंभ दिनांक, जाँच की अद्यतन स्थिति बतावें। (ग) क्या प्र. क्र. 3861 दि. 25.07.14 की जानकारी उपलब्ध कराने में विभाग को लगभग 2½ वर्ष लग गए? इसका कारण स्पष्ट करें। इस देरी के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इन पर कब तक कार्यवाही होगी प्रश्नांश (क) व (ख) में वर्णित प्रकरणों में जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए हैं, उनके नाम, पदनाम सहित देवें। इन पर की गई कार्यवाही बतावें। यदि कार्यवाही नहीं की है, तो क्यों? कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3861 के प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी निर्धारित समयावधि में दिनांक 17.07.2014 द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही है, भेजा गया। प्रश्न की पूर्ण जानकारी विभागीय पत्र दिनांक 12.02.2015 द्वारा विधानसभा सचिवालय को भेजी गई। विधानसभा की सूची में लंबित होने के कारण पुन: प्रश्न की जानकारी पत्र दिनांक 18.11.2016 को भेजी गई है। विभाग द्वारा विलम्ब की स्थिति निर्मित नहीं होने पर जिम्मेदारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ''ब'' अनुसार है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
अनुकंपा
नियुक्ति का
प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 314 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले अंतर्गत प्रश्न अवधि तक जिन सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक के सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई? उनके परिजनों/आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति कितने प्रकरण लंबित हैं? शेष रहने का क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रश्न अवधि तक सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापकों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई उनके परिजनों/आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर संलग्न है। अनुकंपा नियुक्ति हेतु आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा निर्धारित अर्हता होने संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण।
अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण
[आदिम जाति कल्याण]
2. ( क्र. 1371 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्ष 2008 से 2010 तक समयावधि में जारी अतिशेष शिक्षकों की सूची नाम, पद, स्थान, पदस्थापना दिनांक, उस स्कूल में दर्ज छात्र संख्या, उपलब्ध शिक्षक संख्या सहित सूची देवें। इस सूची में से कितने शिक्षकों को किस स्कूल में स्थानांतरण किया गया? उस स्कूल में दर्ज छात्र संख्या, उपलब्ध शिक्षक संख्या सहित सूची देवें। (ख) उक्त अतिशेष सूची में से कितने शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया? कारण सहित शिक्षकवार बतायें। इस संबंध में विभाग व शिक्षक के मध्य हुए पत्राचार की प्रति देवें। चयन उपरांत भी उसी स्कूल में पदस्थ रहने वाले शिक्षकों की सूची नाम, पद, स्कूल स्थान सहित देवें। (ग) नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2008 से 2010 तक की समयावधि में पदस्थ शिक्षकों, प्रधान पाठकों के नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, दर्ज छात्र संख्या सहित वर्षवार सूची देवें। इनकी वर्तमान पदस्थापना स्वैच्छिक हुई थी या प्रशासनिक रूप से हुई थी? शिक्षकवार सूची देवें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) खरगोन जिले में वर्ष 2008 से 2010 तक की समयावधि में अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 1483 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में अध्यापक संवर्ग को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15.10.16 के द्वारा छठवें वेतनमान का भुगतान कर दिया गया है यदि हाँ, तो जिले में कितने आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण रहा है? (ख) क्या दमोह जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश का पालन आहरण, संवितरण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है? क्या वेतन निर्धारण हेतु जारी आदेश में विसंगति के फलस्वरूप क्रमोन्नति प्राप्त अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक से अधिक वेतन प्राप्त होगा? यदि हाँ, तो जारी आदेश में कब तक संशोधन किया जावेगा? (ग) जिन आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा अध्यापक संवर्ग को वित्त विभाग के आदेशानुसार छठवां वेतनमान भुगतान नहीं किया गया है तो क्या उनकी जबावदारी सुनिश्चित की गई थी? यदि हाँ, तो ऐसे लापरवाह कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के अनुसार दमोह जिले में अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण, सेवा अवधि की गणना, वेतनवृद्धि की गणना में विसंगति/त्रुटि के कारण अन्तर की स्थिति निर्मित हुई है। इसके समाधान के लिए उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन लिफ्ट लगाने का प्रावधान
[चिकित्सा शिक्षा]
4. ( क्र. 1491 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल (एम.वाय.एच.) में नवीन लिफ्ट लगाने का प्रावधान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो आज दिनांक तक नवीन लिफ्ट नहीं लगने का क्या कारण है, स्पष्ट करें और कब तक नवीन लिफ्ट लगाई जावेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) एम.वाय. हॉस्पिटल में नवीन लिफ्ट लगाने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 312/2295/2015/55-2, दिनांक 28 फरवरी, 2017 द्वारा राशि रूपये 154.80 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। नवीन लिफ्ट लगाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
प्रदेश के फीजियोथेरेपी पाठ्यक्रम बावत्
[चिकित्सा शिक्षा]
5. ( क्र. 1513 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा परिषद् के 4 ½ वर्षीय बी.पी.टी. (फीजियोथेरेपी) पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्र फीजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं? (ख) क्या सह चिकित्सा परिषद् फीजियोथेरेपी टेक्निशियन के पद को फीजियोथेरेपिस्ट के समकक्ष माना गया है? (ग) यदि हाँ, तो फीजियोथेरेपिस्ट एवं टेक्नीशियन में क्या अन्तर हैं?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद के 4 ½ वर्षीय बी.पी.टी. (फिजियोथेरेपी) पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्र फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म. प्र. में पैरामेडिकल फीजियोथेरेपी पाठ्यक्रम
[चिकित्सा शिक्षा]
6. ( क्र. 1514 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या. म. प्र. पैरामेडिकल कांउसिल ने पिछले वर्षों में फीजियोथेरेपी विषय में अनुसंधान, उन्नयन तथा प्रतिभा विकास क्षेत्र में कार्य किये हैं? (ख) यदि हाँ, तो किये गये कार्यों की सूची देवें। यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ग) क्या फीजियोथेरेपी कॉलेजों को अनुदान दिया जाता हैं? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उपरोक्त कार्य का दायित्व परिषद से संबंधित नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) वर्तमान में फिजियोथेरेपी कॉलेजों को अनुदान देने की कोई योजना नहीं है।
खजुराहो में महिला चिकित्सक की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 2335 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन नगरी खजुराहों में महिला चिकित्सक के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद किन कारणों से रिक्त हैं? (ख) क्या विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा खजुराहो के अस्पताल में महिला चिकित्सक की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव दिया गया है? (ग) क्या पर्यटन नगरी खजुराहो में देश विदेश से आने वाली विभिन्न महिलाएं बीमार होती है तो उन्हें इलाज हेतु छतरपुर जाना पड़ता है? (घ) यदि हाँ, तो महिला चिकित्सक की नियुक्ति पदस्थापना कितनी समय सीमा में कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग में महिला चिकित्सक के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है, स्त्रीरोग विशेषज्ञ के नाम से पद स्वीकृत हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं रिक्त है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्त है। (ख) प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की कमी के कारण पदस्थापना नहीं की जा सकी है, शीघ्र ही लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों हेतु आनलाइन काउंसलिंग की जा रही है, प्रदर्शित की जाने वाली रिक्तता में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सक हेतु रिक्ती प्रदर्शित की जावेगी। (ग) खजुराहो में एक मेडिकल विशेषज्ञ व 02 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं जो आवश्यकतानुसार चिकित्सा सेवायें प्रदान करते हैं, केवल गंभीर बीमारी होने पर ही मरीजों को जिला चिकित्सालय छतरपुर रेफर किया जाता है। (घ) लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों में से स्त्रीरोग योग्यताधारी चिकित्सक द्वारा आनलाइन काउंसलिंग में स्थान चयनित किए जाने की स्थिति में शीघ्र ही पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
केन्द्रीय पुस्तकालयों में पदस्थ ग्रंथपालों की पदोन्नति एवं क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 2372 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कि म.प्र. में मात्र पाँच केन्द्रीय पुस्तकालय क्रमशः इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में है शेष पाँच संभागों में क्यों नहीं है। जिससे ग्रंथपाल के उच्च वेतनमान की पदोन्नति बाधित होती है और वह एक ही पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? (ख) क्या उन पाँच क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पदों में तीन पद क्रमशः भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर में रिक्त हैं और उन पर प्रभारी कार्य कर रहे हैं। यदि हाँ, तो ग्रंथपालों के पदोन्नति की म.प्र. शासन में क्या योजना है? (ग) क्या शेष बचे पाँच संभागों में क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पद सृजित कर उन पदो पर ग्रंथपालों को पदोन्नत कर नियुक्त किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार केवल 05 क्षेत्रीय ग्रन्थपालों के पद क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा संभाग में स्वीकृत है। शेष संभागों में पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। ग्रंथपाल (उच्च वेतनमान) से क्षेत्रीय ग्रन्थपाल का पद शतप्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। दिनांक 30.04.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 को रद्द किया है। इस निर्णय के विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर की गई जिस पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई संभव हो सकेगी। (ग) वर्तमान में नये पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आदवासियों को अनुदान राशि
[आदिम जाति कल्याण]
9. ( क्र. 2402 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले ४ वर्षों में कितने आदिवासियों को कितनी राशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत की गयी? पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने हितग्राहियों को सामान एवं पशु प्रदान किये गये हैं? पंचायतवार संख्या प्रदान करें? प्रदत्त पशुओं का चयन किसके द्वारा किया गया है? (ग) उक्त योजनांतर्गत कितने हितग्राहियों को निरस्त किया गया? निरस्त करने के क्या कारण थे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत राशि रू. 24.30 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) 32 हितग्राहियों को सामान एवं 49 हितग्राहियों को पशु क्रय हेतु राशि प्रदान की गई है। पशुओं का चयन हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) योजनान्तर्गत 49 हितग्राहियों के आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पास संबंधित सामग्री उपलब्ध होने, आयु अधिक होने एवं बी.पी.एल. सूची में नाम नहीं होने के कारण निरस्त किये गये।
मुंगवानी में प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 2617 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा अनुसार विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत मुंगवानी में प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय खुलना प्रस्तावित था? यह कब तक खुल जावेगा? इसकी विभाग स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या इस चिकित्सालय हेतु शासकीय भूमि एवं राशि का आवंटन हो चुका है। यदि हाँ, तो निर्माण कब तक करा दिया जावेगा यदि नहीं, तो राशि कब तक जारी की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर से प्रस्ताव की जानकारी मंगाकर परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। (ख) प्रश्नभाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधानसभा स्थित आयुष औषधालयों
[आयुष]
11. ( क्र. 2618 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आयुर्वेदिक औषधालय के भवन कहाँ-कहाँ पर विद्यमान हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2013-14, 14-15, 15-16 एवं 2016-17 में विभाग द्वारा हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने हेतु कब-कब कहाँ-कहाँ शिविर का आयोजन किया गया? उक्त शिवरों में कितने हितग्राही लाभान्वित हुये संख्या बतावें। (ग) वर्तमान में इन औषधालयों में किस-किस तरह के ईलाजों की सुविधाए हैं। सूची प्रदान करें। क्या इन सभी औषधालयों में विभाग द्वारा स्वीकृत स्टॉफ एवं उपकरण उपलब्ध है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) (1) सामान्य रोगों हेतु सुविधाएं। (2) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (3) उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध।
उपकरणों की खरीदी में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
12. ( क्र. 3386 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में एस.एस. मेडिकल कालेज एण्ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में नाक, कान, गला विभाग में उपकरणों की खरीदी की गयी है? यदि हाँ, तो कितनी राशि के उपकरणों की खरीदी किस फर्म/संस्था से खरीदी की गयी है एवं बिलों का भुगतान कब किया गया? (ख) क्या उपकरण खरीदी के लिए कोई समिति निर्मित है तथा उपकरणों के लिए क्या निविदा आमंत्रित की गयी है? क्या नियमों के विपरीत उपकरण खरीदी की जाँच कराकर कार्यवाही करेंगे, तो कब तक?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। क्रय किये गये समस्त उपकरणों के देयकों का भुगतान क्रय के वित्तीय वर्ष की समयावधि में किया गया है। (ख) जी हाँ, उपकरणों का क्रय मध्यप्रदेश शासन की क्रय नीति अनुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन एवं आयुक्त रीवा संभाग, रीवा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से खुली निविदा जारी कर किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फिलिंग में राशि का दुरूपयोग
[चिकित्सा शिक्षा]
13. ( क्र. 3389 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक क्षेत्र विकास निधि एवं सांसद विकास निधि से एस.एस. मेडिकल कालेज एण्ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा के पुराने प्रांगण की फिलिंग के लिए राशि आवंटित की गयी? कितनी राशि किस-किस तारीख को जारी की गयी? (ख) क्या जारी राशि का कार्य हो गया? यदि हाँ, तो किस विभाग द्वारा कार्य कराया गया? क्या कोई निविदा आमंत्रित की गयी? ठेकेदार का नाम बताएं तथा कार्यादेश की प्रति उपलब्ध कराये? क्या उक्त कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराकर राशि का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। विधायक क्षेत्र विकास निधिक की अनुशंसानुसार गांधी स्मारक चिकित्सालय के सामने रिक्त प्रांगण को समतल बनाने हेतु कलेक्टर रीवा के पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 15 जून, 2016 द्वारा रूपये 24.22 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रूपये 18.165 लाख उपलब्ध कराये गये है एवं पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 15 जून, 2016 द्वारा रूपये 14.18 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दी जाकर प्रथम किश्त के रूप में रूपये 10.635 लाख उपलब्ध कराये गये है। (ख) लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त कार्य एच.एस.सी.सी. लिमिटेड (भारत शासन का उपक्रम) द्वारा कराया जा रहा है। जारी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो पर है। एच.एस.सी.सी. लिमिटेड द्वारा मेसर्स के.एम.वी. प्रोजेक्ट लिमिटेड के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। राशि का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेडिकल दुकानों में दवाइयों की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 3396 ) श्री गिरीश गौतम : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में पंजीकृत मेडिकल स्टोर की संख्या क्या है तहसीलवार बतावें तथा दुकानों में लायसेंस के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं तथा नवीनीकरण के लिए कितने लंबित है? (ख) क्या पंजीकृत दुकानों में रखी दवाइयों की गुणवत्ता की जाँच औषधि निरीक्षक द्वारा की जाती है प्रश्नांश दिनांक से 6 माह पूर्व तक जिले की कितनी दुकानों की जाँच की गयी संख्या बतावें? (ग) रीवा जिले में कितने ड्रग्स इन्सपेक्टर (औषधी निरीक्षक) पदस्थ हैं? क्या जिले में पंजीकृत सभी दुकानों की जाँच के लिए औषधी निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर संघन प्रभावी जाँच सुनिश्चित की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रीवा जिले में कुल 960 मेडिकल स्टोर हैं जिसमें से हूजुर में 590, रायपुर (कर्चुलियान) में 21, मउगंज में 93, हनुमना में 29 नई गढ़ी में 11, गढ़ में 27, त्योंथर में 56, जवा में 26, सिरमौर में 49 एवं मांगवा में 29 सेमरिया में 29 दवा दुकाने हैं। दिनांक 01.01.2015 से औषधि विक्रय लायसेंस प्रदाय एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। वर्तमान में रीवा जिले में ऑनलाइन लायसेंस प्रदाय हेतु कुल 97 प्रकरण तथा ऑनलाइन लायसेंस नवीनीकरण हेतु कुल 178 प्रकरण लंबित है जिसमें से 43 लायसेंस प्रदाय के प्रकरण तथा 04 लायसेंस नवीनीकरण के प्रकरण आवेदक के स्तर पर लंबित हैं। (ख) जी हाँ, औषधि निरीक्षक द्वारा दवा दुकानों से दवाइयों के नमूने संग्रहित कर जाँच/परीक्षण हेतु लिये जाकर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। विगत छ: माह में औषधि निरीक्षक द्वारा रीवा जिले में कुल 40 दवा दुकानों के निरीक्षण किये गये। (ग) रीवा जिले में 01 औषधि निरीक्षक पदस्थ हैं। जी हाँ, रीवा जिले में औषधि निरीक्षक का एक ही पद स्वीकृत है जो रिक्त नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम.एच.ओ. कार्यालय को कितने जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( क्र. 3550 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से 2016 तक खरगोन जिले में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय को कितने जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुए। प्रकरणवार विषय सहित सूची देवे। (ख) वर्ष 2012 से 2016 तक खरगोन जिले में कितने स्वास्थ्य कर्मचारियों/ए.एन.एम./जी.एन.एम./अन्य संविदा कर्मचारियों को सस्पेंड किये हुए, कितने बहाल हुए, कितने बहाली हेतु लंबित हैं। प्रकरणवार नाम, पद सहित सूची देवें। (ग) वर्ष 2012 से 2016 तक खरगोन जिले में किन कर्मचारियों/ ए.एन.एम./ जी.एन.एम./अन्य संविदा कर्मचारियों को शिकायत या कार्य में लापरवाही के आधार पर अन्यत्र स्थानांतरित/अस्थाई तौर पर अन्य स्थान पर कार्यभार दिया गया है। प्रकरणवार नाम, पद सहित सूची देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है तथा संविदा कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रावधान नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
स्टाफ नर्सों की नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
16. ( क्र. 3584 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कुल कितनी स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति की गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी नर्सों को नियमित नहीं किया गया है व नियमित नहीं करने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में पात्र नर्सों को नियमित नहीं करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उन पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) महात्मा गांधी स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कुल 785 स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति की गई है। (ख) महात्मा गांधी स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक नियुक्ति सभी स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति नियमित वेतनमान पर की गई है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवनविहीन स्कूलों को भवन उपलब्ध कराने बाबत्
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 3596 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में शासन द्वारा प्रदेश में कितने स्कूलों का उन्नयन कराया गया है? हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में उन्नयन किये गये स्कूलों में से कितने स्कूल आज भी भवनविहीन होकर संचालित हो रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये भवनविहीन स्कूलों में स्थल के अभाव में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो शासन भवनविहीन स्कूलों को कब तक भवन उपलब्ध करायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में उन्नयन किये गये पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में सम्मिलित सभी स्कूल वर्तमान में माध्यमिक एवं हाईस्कूल के भवन में संचालित है। 482 हाईस्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (ग) जी नही। शालाओं का संचालन माध्यमिक एवं हाईस्कूल के भवन में हो रहा है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शाला भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बंजारा, नाथ जोगी जातियों को विमुक्त जाति में शामिल किया जाना
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण]
18. ( क्र. 3752 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र एवं बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा एवं नाथ जोगी, जातियों के कितने लोग निवासरत हैं? क्या उक्त दोनों जातियां विमुक्त, घुमक्कड़ समाज में आती हैं? अगर हाँ तो शासन के द्वारा अभी तक इनके प्रमाण पत्र बनाये गये हैं? (ख) बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखण्ड में निवासरत नाथ जोगी समाज (जाति) के परंपरागत कार्य किया है? क्या उक्त जाति के लोग नाथ संप्रदाय से आते हैं जो भिक्षावृत्ति मिटढू पर नंदी पर ऊंट, हाथियों के साथ भिक्षावृत्ति करते आ रहे हैं? नाथ जोगी जाति के 90% लोग अशिक्षित होकर भटके हुये समाज में आते हैं? (ग) क्या नाथजोगी समाज को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति में लिया है, अगर नहीं तो क्यों नहीं लिया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार शासन द्वारा बनाये गये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ कब तक प्राप्त होगा बतायें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र एवं बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में विमुक्त जाति अन्तर्गत बंजारा जाति की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इसके कारण कितने लोग निवासरत हैं बताया जाना संभव नहीं है। बंजारा जाति विमुक्त, घुमक्कड़ जाति की सूची में आती हैं। ''नाथजोगी'' विमुक्त जाति की सूची में शामिल नहीं है। विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के जाति प्रमाण पत्र शासन नियमानुसार बनाये जाते हैं। (ख) ''नाथजोगी'' जाति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति की योजनाओं का लाभ आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.6209./XXY/Gen/IK/63, दिनांक 21 सितम्बर 1963 में जारी जातियों की सूची में उल्लेखित जातियों को दिया जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों को सम्मान जनक पारिश्रमिक एवं नियमित नियुक्ति प्रदान करना
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 3830 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में अतिथि शिक्षकों को किस वर्ष से शास. विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु रखा गया है? (ख) क्या अतिथि शिक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक मजदूर से भी कम है यदि हाँ, तो क्या शासन उनकी विशेष योग्यता अनुभव एवं कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर उनके पारिश्रमिक में सम्मान जनक वृद्धि करने और उन्हें नियमित करने पर कोई विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो उन्हें तत्संबंध लाभ कब तक दिला दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2008 से। (ख) अतिथि शिक्षकों को निर्धारित मानदेय दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक नियोजन में बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्यायाम निर्देशक (p.t.i.) व क्रॉफ्ट शिक्षक के पद की समानता
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 3832 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत क्रॉफ्ट शिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक दोनों के वेतनमान एक जैसे ही है यदि हाँ, तो क्या क्रॉफ्ट शिक्षक व व्यायाम शिक्षक को उच्च श्रेणी शिक्षक के समकक्ष माना गया है? यदि हाँ, तो शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 6497 दिनांक 15/12/86 द्वारा योग्यतानुसार क्रॉफ्ट शिक्षक को ही उच्च श्रेणी शिक्षक के समकक्ष वरिष्ठता क्यों प्रदान की गई है, व्यायाम निर्देशकों को क्यों नहीं? (ख) क्या शासन क्रॉफ्ट शिक्षकों की ही तरह व्यायाम निर्देशकों को भी संचालनालय के पत्र क्रमांक 6497 दिनांक 15/12/86 में निहित सुविधाओं को शर्तों को मान्य करते हुए व्यायाम निर्देशकों को भी प्र.अ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र मानेगा, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि नहीं, तो क्या क्रॉफ्ट शिक्षकों को जो कि व्यायाम निर्देशक के समकक्ष हैं पत्र क्र. 6497 दिनांक 15/12/86 में निहित सुविधाओं को वापिस कर उन्हें मूलपद पर रखे जाने का आदेश जारी करेगा ताकि एकरूपता हो सके।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत क्रॉफ्ट शिक्षक को संचालनालय के पत्र क्र. 6497 दिनांक 15.12.86 द्वारा योग्यता अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षक के समकक्ष वरिष्ठता प्रदान की गई है। व्यायाम शिक्षक को नहीं। (ख) प्रदेश में क्रॉफ्ट शिक्षकों को वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षकों के समकक्ष मानते हुए प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निम्न वेतनमान पाने वाले व्यायाम शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 3962 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले के अन्तर्गत निम्न वेतनमान पाने वाले व्यायाम शिक्षकों की पदोन्नति समय-समय पर की गई है? यदि हाँ, तो विगत 10 वर्षों में कितने ऐसे व्यायाम शिक्षकों की पदोन्नति की गई है संख्या स्पष्ट करें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार व्यायाम शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठ वेतनमान के पद पर पद रिक्त होने पर की जाती है? यदि हाँ, तो जब वरिष्ठ वेतनमान का पद रिक्त नहीं होता है तब निम्न वेतनमान प्राप्त करने वाले व्यायाम शिक्षकों को क्या समयमान वेतन की पात्रता होती है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें व इन्हें समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु क्या शासन कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। 04 व्यायाम शिक्षक (निम्न वेतनमान) की पदोन्नति व्यायाम शिक्षक (उच्च वेतनमान) पर की गई है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में समयमान वेतनमान का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ उप अधीक्षकों की नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
22. ( क्र. 3964 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीनस्थ चिकित्सालयों में म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा क्या उप अधीक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो किन-किन चिकित्सालय में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उन पदों पर कौन-कौन कब से कार्यरत हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या उप अधीक्षक का पद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत् स्वीकृत किये गये हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या उप अधीक्षक का पद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदण्ड व योग्यता एवं अर्हता के अनुसार नियुक्त किये गये हैं?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेंशन की पूर्ण गणना
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 3983 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री चुन्नीलाल देशमुख अंग्रेजी अध्यापक कब से कब तक किस-किस स्थान पर सेवा पर कार्यरत् थे? (ख) उक्त प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को कब-कब पत्र लिखकर अवगत करवाया गया? उक्त पत्र पर जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या श्री देशमुख जी द्वारा तीन वर्ष जनपद में सेवा दी गई थी? श्री देशमुख जी के सेवानिवृत्त होने के बाद जनपद की पेंशन को जोड़ा गया? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा प्रश्न दिनांक तक उक्त प्रकरण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उक्त प्रकरण का निराकरण कब तक करा लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। श्री चुन्नीलाल देशमुख अंग्रेजी अध्यापक नहीं है, अपितु श्री चुन्नीलाल देशमुख अंग्रेजी सहायक जिला शाला निरीक्षक के पद से दिनांक 31.12.1993 को सेवानिवृत्त हुये है। (ख) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा पत्र क्र./एमएलए/03829/2016 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार अवगत कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार। उक्त पत्र पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट के पत्र क्र./विधि/ 2017/1047 दिनांक 16.02.17 के माध्यम से एकल नस्ती प्रस्ताव संचालनालय को भेजा गया है। (ग) श्री देशमुख द्वारा 4 वर्ष 01 माह 03 दिन जनपद में सेवा दी गई है। जी नही। जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के पत्र क्र. 7418 दिनांक 11.12.2014 एवं पत्र क्र. 94 दिनांक 06.01.2016 द्वारा जिला पेंशन अधिकारी बालाघाट को कर्मचारी की मूल सेवापुस्तिका कार्यालय में एवं जिला कोषालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्व जारी पेंशन पी.पी.ओ. एवं गणना शीट के आधार पर तथा पेंशन संचालनालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में सेवापुस्तिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जारी दिशा निर्देश अनुसार पुनरीक्षित पेंशन पी.पी.ओ. जारी करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.404/2012 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2012 के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 16.02.17 अनुसार जिला पेंशन अधिकारी बालाघाट को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये गये है। (ड.) वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बस्ती विकास राशि मापदण्ड के विपरीत स्वीकृति
[अनुसूचित जाति कल्याण]
24. ( क्र. 4044 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतांराकित प्रश्न संख्या 97 क्रं 760 दिनांक 18.07.2016 के प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में विगत पाँच वर्षों में भिण्ड जिले में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत कराये गये? (ख) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत विकास कार्य के लिए वर्ष 2014-15, 2015 -16 व 2016-17 में क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए। (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) के अन्तर्गत गम्भीर अनियमितता हुई हैं कौन दोषी है? क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
देवास जिले में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 4071 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक, गणक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 व नियमित भृत्य के कितने पद स्वीकृत है तथा कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? क्या रिक्त पदों को भरने हेतु वर्षों से कार्यरत कर्मचारी जो कि पदोन्नति हेतु योग्य है, उनकी पदोन्नति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 व नियमित भृत्य के रिक्त पदों को किस तरह भरा जाता है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम-2002 को दिनांक 30.04.2016 को रद्द किया गया है, इस निर्णय के विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर की गई है। यह प्रकरण वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है। प्रकरण में अंतिम निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 व नियमित भृत्य के रिक्त पदों को पदोन्नति/सीधी भर्ती/स्थानान्तरण से भरा जाता है।
छात्रावास में प्रवेश हेतु रिश्वत लेना
[आदिम जाति कल्याण]
26. ( क्र. 4072 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के कन्या छात्रावास में प्रवेश हेतु रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। हाँ या नही? (ख) यदि ऐसा मामला सामने आया है तो किस छात्रावास में ऐसा मामला सामने आया है। तथा किसके द्वारा छात्रावास में प्रवेश के लिए रिश्वत ली गई है। (ग) ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) तहसीलदार तहसील बागली द्वारा जूनियर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास एवं अनुसूचित जाति कन्या उत्कृष्ट छात्रावास बागली दोनों संस्थाओं की छात्राओं के लिये गये कथन में अधीक्षिका श्रीमती अंजना मेसी दयाल के पति श्री प्रेम मेसी दयाल द्वारा छात्रावास में प्रवेश के समय रूपयों की मांग करने संबंधी मामला सामने आया है। (ग) अधीक्षिका श्रीमति अंजना मेसी दयाल एवं उसके पति श्री प्रेम मेसी दयाल के विरूद्ध पुलिस थाना बागली में भा.द.सा. 1860/354 (ए). 509 लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012/78 एवं अनुसूचितजाति एवं जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989/3 (2) (5) एवं भा.द.स. 1860/376 (2) (1) 376 (2) (एन) लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012/3 (ए) 4 तथा 120 (बी) के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। तथा दोनों वर्तमान में जेल में निरूद्ध है। श्रीमति अंजना मेसी दयाल अधीक्षिका को निलंबित किया जाकर उनके विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है।
प्रदेश विद्यालय के विद्यार्थियों में प्रयोगिक का गिरता स्तर
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 4346 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंदसौर जिले में प्रयोगशाला के अभाव में प्रयोगिक परीक्षा सिर्फ औपचारिकता मात्र की रह गई है तथा कई विद्यालयों में विधार्थी सामान्य उपकरण तक नहीं पहचानतें ऐसी स्थिति में प्रयोगिक स्तर को सुधारने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है? (ख) मंदसौर जिले के किन-किन विद्यालयों में प्रयोगशालाएं कक्ष के रूप में स्थापित हैं? इन विद्यालयों में कहाँ-कहाँ प्रयोगशाला सहायक कार्यरत है जानकारी देवें? गत 1 जनवरी,2013 के पश्चात उक्त जिलों में कहाँ-कहाँ प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण हेतु कितनी राशि विभाग से प्रदान की गई? जानकारी देवें? (ग) मंदसौर जिले के विभिन्न हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2014-15, 2015-16 के परीक्षा परिणाम विद्यालयवार उपलब्ध करायें। उक्त वर्ष के किन-किन शिक्षकों ने किस-किस स्थान पर प्रयोगिक परीक्षा को बाह्यरी परीक्षक (एक्सटर्नल) ने सम्पन्न कराई। शिक्षक की पदवार जानकारी देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नही। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विज्ञान के शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाता है। जिसमें विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रयोग कराये जाने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। जनवरी 2013 के पश्चात प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण हेतु राशि नहीं प्रदाय की गई है। (ग) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के परीक्षा परिणामों की विघालयवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। बाह्य परीक्षकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है।
सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राइट टू एजुकेशन एक्ट की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 4817 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राइट टू एजुकेशन (आर.टी.ई.) एक्ट कब से लागू हुआ? (ख) लागू होने की दिनांक से वर्ष 2015-16 तक आर.टी.ई. एक्ट के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नाधीन अवधि में आर.टी.ई. के क्रियान्वयन हेतु व्यय राज्यांश एवं केन्द्रांश की योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 01 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य के नियम 26.03.2011 को अधिसूचित किए गए हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '1' पर है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '2' पर है।
आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में सुविधाओं की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
29. ( क्र. 5052 ) श्री अजय सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिला में आदिम जाति कल्याण विभाग की किस-किस स्थान पर छात्र एवं छात्राओं की आश्रम शालायें एवं छात्रावास स्थित हैं? किन-किन में कितने कमरें हैं? कितने बालक-बालिका रह रहे हैं? छात्रावासवार जानकारी दें? (ख) राज्य शासन के नियमों के तहत उक्त आश्रम शालाओं एवं छात्राओं में क्या-क्या समाग्री एवं खान-पान की व्यवस्था बालकों/बालिकाओं को नि:शुल्क प्रदान की जाती है? छात्रावासवार जानकारी दें? किस-किस में प्रश्नतिथि तक क्या-क्या सामग्री भौतिक रूप से उपलब्ध है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित छात्रावासों/आश्रम शालाओं में छात्रावासवार क्या-क्या सामग्री 01.04.2014 से किस-किस दर पर, कब-कब, किस-किस नाम, पते वाली संस्थाओं/दुकानों से खरीदी गयी? उक्त सामग्री के किस-किस फर्म/दुकानों से किस-किस दर पर टेंडर (निविदा) आये? किस-किस को कितना भुगतान कब किया गया? क्या प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित छात्रावासों की पुरानी सामग्री का प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित समयानुसार क्या किया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) शासन निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 से छात्रावास/आश्रम पालक समितियों का गठन किया जाकर आवश्यकतानुसार समितियों द्वारा सामग्री क्रय की जाती है। जिला स्तर से कोई सामग्री क्रय नहीं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित छात्रावासों की पुरानी सामग्री प्रश्न दिनांक तक खराब नहीं होने से उपयोग में लाई जा रही है।
विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
30. ( क्र. 5056 ) श्री अजय सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 के लिये विभाग को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य को किये जाने हेतु किस मद में कब-कब आवंटित की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आयोजन में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर वर्षवार व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित आयोजन में किस मद की कितनी राशि को दूसरे मद में किन कारणों से कब-कब व्यय किया गया? (घ) एक मद में आवंटित राशि को दूसरे में व्यय किये जाने हेतु किस-किस सक्षम कार्यालयों की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) ली जानी नियमानुसार आवश्यक थी? प्रकरणवार/राशिवार/मदवार जानकारी दें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सिंहस्थ 2016 में जनजातीय संस्कृति परिसर के अन्तर्गत देश के जनजातीय नृत्य-संगीत एवं अन्य कलाओं के प्रदर्शन संबंधी गतिविधियों के लिए ''मेला उत्सव, प्रदर्शनी'' मद में राशि रूपये 5.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। (ख) वर्ष 2016-17 में सिंहस्थ 2016 के अवसर पर जनजातीय संस्कृति परिसर का अस्थाई निर्माण एवं उसके अन्तर्गत जनजातीय छायाचित्र, प्रदर्शनी, आदिबिम्ब, जनजातीय आवासों की प्रतिकृतियों के प्रदर्शन सहित देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय नृत्य-संगीत की प्रस्तुतियों पर उक्त राशि का सम्पूर्ण व्यय किया गया। (ग) जी नहीं। एक मद से दूसरे मद में व्यय नहीं किया गया। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समेकित छात्रवृत्ति के आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 5088 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत समग्र शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदन अपलोडिंग, डाटा प्रविष्टि कार्य हेतु शासन स्तर से वर्ष 2013 से वर्तमान तक प्रशासकीय व्यय के नाम पर कितना आवंटन प्रदान किया गया इस संबंध में वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) सिवनी जिले को समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2013 से आज दिनांक तक प्राप्त आवंटन का व्यय किए जाने हेतु संकुल केन्द्र/डी.डी.ओ. को कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी और इनके द्वारा किस-किस कार्य के लिए राशि व्यय करना बताया गया है, इसकी सूक्ष्मतम जानकारियां प्रदान करें? क्या सिवनी जिले में वर्ष 2013 से आज तक उक्त योजना के तहत प्राप्त आवंटन का समय सीमा में उपयोग किया गया है? यदि नहीं, किया गया है तो संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाहियां प्रस्तावित की गयी? (ग) समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के आवेदन अपलोडिंग, डाटा प्रविष्टि हेतु वर्ष 2013 से वर्तमान तक सिवनी जिले की आहरित राशि की कार्यालयीन रिपोर्ट से अवगत कराये तथा इन वर्षों में बजट जारी की किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गयी है? बजट जारी न होने की स्थिति में जवाबदेही अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाहियां की गयी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संकुल केन्द्र/डी.डी.ओ. को पुनर्वंटित की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2015-16 हेतु उपलब्ध कराई गई राशि संकुल प्राचार्य/डी.डी.ओ. को पुनर्वंटित करने पर 17 संकुल प्राचार्य/डी.डी.ओ. की राशि रू. 72000/- छोड़कर शेष राशि कोषालय में सर्वर में राशि शून्य दर्शित होने के कारण आहरित नहीं की जा सकी। शेष वंटन समय सीमा में उपयोग किया गया। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रशासकीय व्यय हेतु उपलब्ध कराई गई राशि जिला शिक्षा अधिकारी को संकुल केन्द्र/ डी.डी.ओ. को पुनर्वंटित किए जाने हेतु उपलब्ध कराई गई जो जिला शिक्षा अधिकरी द्वारा संबंधित डी.डी.ओ. को पुनर्वंटित कर दी गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनशिक्षक चयन
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 5091 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में सत्र 2016 में जून माह से वर्तमान तक जनशिक्षक पद हेतु विद्यालयों के पदस्थ शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के संबंध में जारी विज्ञापन एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश से अवगत करावे? (ख) आदिवासी विकास विभाग सिवनी द्वारा जिले में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए क्या प्रतिनियुक्ति पर लेने के संबंध में कोई विशेष मापदण्ड रखा गया है आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शाला में एक ही शाला से एक साथ गणित और विज्ञान के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति पर क्या शिकायतें प्राप्त हुई विभाग को इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र से दिनांक 30.10.2015 को जारी दिशा-निर्देश एवं सिवनी जिले द्वारा जारी विज्ञापन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। आदिवासी विकास विभाग सिवनी द्वारा शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु कोई मापदण्ड नहीं रखा गया है। अपितु काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के संकुल प्राचार्य से निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्राप्त करने का मापदण्ड रखा गया था। बी.ए.सी. एवं जनशिक्षक के पदों पर चयन के मापदण्ड जारी पत्र दिनांक 30/10/2015 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शाला में एक ही शाला से एक साथ गणित और विज्ञान के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने अथवा न लेने के संबंध में पृथक से कोई आदेश/निर्देश नहीं है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डॉक्टरों की उपस्थिति एवं नि:शुल्क दवाइयों का वितरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 5107 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालयों में डॉक्टरों के चिकित्सालय में उपस्थित होने तथा मरीजों को देखने एवं वार्डों में राउन्ड करने के क्या निर्देश हैं? क्या यह जिस डॉक्टर के बैठने के लिए जो निर्धारित स्थान चिकित्सालय में है उसमें न बैठकर अन्य स्थान पर बैठ जाते हैं जिससे मरीज परेशान होकर चले जाते हैं? (ख) जिला चिकित्सालय पन्ना में जो दवाइयां मरीजों को नि:शुल्क दी जाती हैं वह कौन-कौन सी हैं व किस एजेंसी से एवं किसके आदेश से क्रय की जाती है? क्या दवाइयां क्रय करने एवं गुणवत्ता के लिये कोई कमेटी होती है? यदि हाँ, तो उस कमेटी में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी एवं डॉक्टर होते है? (ग) क्या चिकित्सालयों में जो मरीज आते हैं व भर्ती होते हैं उन्हें आवश्यक दवाइयों का स्टाक में न होना कहा जाता है? क्या जो दवाई चिकित्सालय में उपलब्ध है उन्हें चिकित्सक द्वारा गुणवत्ताविहीन कहकर बाजार से खरीदने को कहा जाता है? क्या बी.पी.एल. कार्डधारी एवं आम जनता को शासन द्वारा फ्री इलाज की सुविधा होने के बाद भी हमेशा दवाइयों का अभाव बताकर इलाज नहीं किया जाता है? (घ) क्या शासकीय दवाइयों को मार्केट में विक्रय कर दिया जाता है? क्या यह संभव नहीं है कि जिस एजेंसी द्वारा शासकीय चिकित्सालयों में दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं उनके रेपर का कलर अलग किया जाए जिससे वह मार्केट में न जा सकें एवं हितग्राही पहचान कर सकें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। जी नहीं। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। दवाऐं एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. द्वारा निर्धारित एजेन्सी व दरों पर सिविल सर्जन द्वारा क्रय की जाती है। दवाऐं क्रय करने हेतु क्रय समिति गठित है। क्रय समिति के सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। दवाओं की गुणवत्ता जाँच हेतु शासन द्वारा एन.ए.बी.एल. लैब अधिकृत की गई है। औषधि निरीक्षक द्वारा भी दवाओं की गुणवत्ता की जाँच शासकीय लैब में कराई जाती है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। (घ) जी नहीं। शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध दवाइयों पर विक्रय हेतु नहीं एवं मध्यप्रदेश शासन की प्रदायगी अंकित होता है।
शिक्षा विभाग को आवंटित राशि की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 5108 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने शिक्षा विभाग को पन्ना जिले के लिये किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है और कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? किस-किस मद की कितनी-कितनी राशि का व्यय नहीं किया गया है एवं क्यों? योजनाओं की लक्ष्य एवं पूर्ति बतलावें। वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक की वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में सिविल वर्क के तहत कितने-कितने प्राथमिक माध्यमिक शालाओं की दशा बदलने हेतु नवीन शाला भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षों, बाउंड्रीवाल, छात्र-छात्राओं के लिये शौचालयों का निर्माण, शाला भवनों की मरम्मत व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? तहसीलदार शालावार जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्य योजना में पन्ना जिले के कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कितनी-कितनी राशि से सिविल कार्य कराना स्वीकृत एवं प्रस्तावित है, कितने स्कूल भवनविहीन हैं? कितने स्कूलों में शुद्ध पेयजल व छात्र/छात्राओं के लिये शौचालय की व्यवस्था नहीं है एवं क्यों? इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है। ऐसी दो शालायें जिनमें निर्माण कार्य स्वीकृत है परन्तु भूमि विवाद के कारण निर्माण नहीं कराया जा सकने से भवनविहीन है। जिले की सभी शालाओं में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। अतिरिक्त छात्रों के मान से 79 शौचालयो की मांग वार्षिक कार्ययोजना में की गई है। 275 शालाओं में हैण्डपंप नहीं है, जिसकी सूची कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग को प्रेषित की गई है।
शिक्षा विभाग में 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारी
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 5354 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के अंतर्गत वर्तमान में कितने अधिकारी/कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? पदस्थीकरण की तिथ सहित सूची देवें? यह भी बताया जावें कि पदस्थ कर्मचारी उपस्थिति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किस-किस सीट का कार्य कितने वर्षों तक संपादित किया? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा पूर्व में तीन वर्षों से अधिक समय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रभारी मंत्री/कलेक्टर की अनुशंसा पर किये गये थे यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में अब ऐसा एक भी कर्मचारी विभाग में पदस्थ नहीं है जो 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है? (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) में स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों में से अधिकांश कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है क्यो कारण बतावें? क्या स्थानांतरित कर्मचारियों को विशेष उपकृत करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है अथवा इन कर्मचारियों के बगैर विभाग का शासकीय कार्य प्रभावित होगा अथवा अन्य कोई कर्मचारी उनके स्थान पर कार्य करने के लिये उपयुक्त नहीं है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जी हाँ। वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में प्रश्नांश 'क' के उत्तर में परिशिष्ट-1 की सूची के स.क्रं. 10 एवं 11 पर अंकित श्री जे.पी. नामदेव एवं श्री के.के. तिवारी, (02 लिपिक) को जो कि क्रमशः मार्च 2017 एवं जून 2017 में सेवानिवृत्त हो रहे है। उक्त को छोड़कर कोई भी लिपिक संवर्ग का एक भी कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अवधि का कार्यरत नहीं है। स्थानान्तरित कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'क' 'ख' के संबंध में स्थानांतरित लिपिक संवर्ग के लोक सेवकों को जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है। कार्यमुक्त नहीं किये गये लोक सेवकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। स्थानांतरित लोक सेवकों को कार्यमुक्त कराया जावेगा।
चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
36. ( क्र. 5512 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कहाँ-कहाँ पर चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के कौन-कौन से कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पद कब-कब से रिक्त हैं? रिक्त पद कब से भर दिये जायेंगे? उक्त रिक्त पद अभी तक क्यों नहीं भरे गये है? (ख) चिकित्सकों के स्वीकृत पद रिक्त होने के कारण आम जनता को बीमारी के इलाज में हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड बाड़ी एवं विकासखण्ड उदयपुरा के सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिये क्या विकल्प है? डॉक्टर व अन्य स्टॉफ की कमी के कारण वर्तमान में आमजनों को क्या स्वास्थ्य से संबंधित सुविधायें दी जा रही है? यदि सुविधायें दी जा रही हैं तो क्या यह पर्याप्त है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। विशेषज्ञ/चिकित्सकों की कमी के कारण शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। (ख) रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाऍ दी जा रही है। चिकित्सकों के रिक्त पद की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1896 चिकित्सकों का मांगपत्र प्रेषित किया गया था, हाल ही में 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई है, शीघ्र ही आनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। (ग) शीघ्र ही 726 चिकित्सकों की आनलाईन काउंसलिंग की कार्यवाही की जा रही है, पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को मांग पत्र भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा आधार पर चिकित्सकों/स्टॉफ की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। जी हाँ, उपलब्ध स्टॉफ द्वारा आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है।
दीनदयाल अंत्योदय उपचार एवं विजयाराजे जानकी कल्याण योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 5556 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दीनदयाल अंत्योदय उपचार एवं विजयाराजे जानकी कल्याण योजना पात्र व्यक्तियों को स्वास्थय संबंधी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में चंदेरी-ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्रांर्गत विकासखंड चंदेरी एवं ईसागढ़ अंतर्गत कितने पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया गया? ग्रामवार संख्यात्मक जानकारी उपलबध करावे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना एवं विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गयी थी। (ख) जी हाँ। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 739 एवं वर्ष 2016-17 में 413 एवं ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 165, वर्ष 2016-17 में 131 भर्ती मरीजों को लाभान्वित किया गया है। विजयराजे जननी कल्याण बीमा योजना केवल वर्ष 2006 में एक वर्ष ही संचालित रही। अतः विगत दो वर्षों की जानकारी निरंक है। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
भारत सरकार एवं भोपाल नवाब के मध्य हुए अनुबंध संबंधी .
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
38. ( क्र. 5622 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सन 1949 में भारत सरकार एवं भोपाल नवाब के मध्य हुए मर्जर एग्रीमेंट का पूर्ण ब्यौरा क्या है एवं एग्रीमेंट में शासन व नवाब के साथ किस-किस के हस्ताक्षर व नियम एवं शर्तें है? (ख) वर्ष 2013 से दिसंबर 2016 तक मसाजिद कमेटी को प्राप्त आवंटन एवं मदवार किये गये व्ययों का पूर्ण ब्यौरा दें. (ग) भोपाल, सीहोर एवं रायसेन में कुल कितनी मस्जिदें दिसंबर 2016 तक थी? किन-किन मस्जिदों के इमामों, मोआज्जिनों को मसजिद कमेटी मानदेय किस कारण से नहीं दे रही हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) भोपाल रियासत का विलयीकरण भारत सरकार एवं तत्कालीन भोपाल रियासत के नवाब के मध्य हुआ है। इस मर्जर अनुबंध की प्रति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। (ख) मसाजिद कमेटी को वर्ष 2013 से दिसम्बर 2016 तक दिये गये अनुदान का वर्षवार ब्यौरा निम्न है-
क्र. |
वर्ष |
आवंटन |
व्यय/मद |
1 |
2013-14 |
रूपये 70.00 लाख |
9991441/- वेतन एवं मानदेय |
2 |
2014-15 |
रूपये 70.50 लाख |
10745243/- वेतन एवं मानदेय |
3 |
2015-16 दिसम्बर तक |
रूपये 49,16,250/- |
7608941/- वेतन एवं मानदेय |
अतिरिक्त व्यय मसाजिद कमेटी के अन्य स्त्रोतों से होने वाले आय से किया गया। (ग) मसाजिद कमेटी अंतर्गत भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिलों में कुल 388 मस्जिदें दिसम्बर 2016 तक पंजीकृत थी। मसाजिद कमेटी का कार्यक्षेत्र भोपाल, सीहोर एवं रायसेन है। अन्य मस्जिदें जो मसाजिद कमेटी में पंजीकृत नहीं है उनकी जानकारी मसाजिद कमेटी द्वारा संकलित नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना संबंधी .
[अनुसूचित जाति कल्याण]
39. ( क्र. 5623 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति बस्ती विकास मद में उज्जैन एवं रतलाम जिले को विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? जिले से तहसीलवार व विकासखण्डवार राशि आवंटन एवं मदवार व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है? (ख) अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र आलोट में उपरोक्त अवधि में अ.जा. बस्तियों के लिए कितने एवं कौन-कौन से कार्य किस-किस की अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये तथा कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है? (ग) अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियम 2014 का पूर्ण विवरण प्रदान करें .
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के कार्य
[आदिम जाति कल्याण]
40. ( क्र. 5722 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य किये हैं? प्रत्येक कार्य पर व्यय राशि सहित बतायें? (ख) सागर जिला में विभाग का कितना अमला है? नाम, पद, कार्यालय स्थान सहित बतायें? क्या विभाग में प्रश्न (क) उल्लेखित समय में जिले में कार्यशाला/प्रशिक्षण किया है? यदि हाँ, तो स्थान, दिनांक, व्यय राशि सहित बतायें? (ग) सागर जिला में प्रश्नांश (क) समय में कितने लोगों को कौन-कौन गतिविधि से कितने रूपये की राशि एवं अनुदान राशि से लाभान्वित किया गया है? हितग्राही की संख्या, दिया गया लाभ, अनुदान राशि वर्ष सहित बतायें? (घ) हितग्राही चयन की क्या प्रक्रिया है? योजनाओं का लाभ लेने हेतु क्या दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन समाचार पत्रों में, कब दिनांक बताएं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित की जा रही सभी योजनायें बैंकों के माध्यम से संचालित है एवं अनुदान राशि नोडल बैंक के माध्यम से ऑनलाइन प्रदाय की जाती है। (ख) सागर जिले में मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जिला शाखा सागर में सह फील्ड इंस्पेक्टर कुल दो कर्मचारी कार्यरत हैं निगम कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवसी विकास, टी.सी.पी.सी. परिसर खुरई रोड सागर में संचालित है। प्रश्नांश (क) की समयावधि में निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्यशाला/ प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) हितग्राहियों का चयन जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता है योजना का लाभ लेने हेतु सूचना एवं प्रकाशत विभाग के माध्यम से प्रेस नोट जारी किया जाता है। जी हाँ।
रोगी कल्याण समिति की बैठक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 5733 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में संपन्न विगत 4 वर्षों की जिला व विकासखण्डों में रोगी कल्याण समिति की बैठकों की दिनांक, उपस्थित सदस्य, उपस्थित अधिकारी के नाम व पद सहित सूची देवे। रोगी कल्याण समिति की बैठक संबंधी विभागीय निति/नियमावली की जानकारी देवे। क्या सभी बैठकें निर्धारित समयकाल में संपन्न हो रही है यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ख) उक्त बैठकों की प्रोसेडिंग एवं पालन प्रतिवेदन की जानकारी देवे। यदि पालन प्रतिवेदन नहीं तैयार किये गये तो कारण बतायें। (ग) विगत 3 वर्षों में कितने निर्माण कार्य रोगी कल्याण समिति के मद से पूर्ण कराये गये, इसमे से कितने कार्यों को निर्माण हेतु अनुमति/अनुमोदन रोगी कल्याण समिति में लिया गया तथा किन-किन निर्माण कार्यों का अनुमोदन समिति में नहीं कराया गया, कारण सहित निर्माण कार्यवार बतायें। (घ) समिति बैठक में लिये गये निर्णयो पर विभिन्न विभागों में भेजे गये पत्रों की जानकारी पत्रवार देवें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। जी नहीं, कुछ बैठकें कोई कार्य प्रस्तावित न होने के कारण समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। (ख) कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जिला रोगी कल्याण समिति पालन प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। विकासखण्ड रोगी कल्याण समिति का पालन प्रतिवेदन नहीं बनाये गये है, रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 में पालन प्रतिवेदन बनाने की अनिवार्यता नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ई अनुसार है, सभी निर्माण कार्यों का अनुमोदन रोगी कल्याण समिति से करवाया गया, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही विवरण की जानकारी दी जाती है पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया गया।
अ.जा./अ.ज.जा. बस्ती विकास कार्य
[आदिम जाति कल्याण]
42. ( क्र. 5734 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग खरगोन द्वारा विगत 5 वर्षों में कब-कब कितनी राशि की किन-किन सामग्री का क्रय किस माध्यम से किस संस्था से किया गया। क्रय राशि, सामग्री, संस्था का नाम, स्थान व टिन नंबर सहित सूची देवें। इन संस्थाओं में से कितनी क्रय राशि अ.जा./अ.ज.जा. समितियों से की गई। यदि अ.जा./अ.ज.जा. संस्थाओं से क्रय नहीं कि गई तो कारण बताये। (ख) खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में अ.जा./अ.ज.जा. बस्ती विकास कार्य कब-कब किस कार्य एजेंसी दिये गये, कार्यवार कार्य का नाम व राशि सहित सूची देवे। इन कार्यों के कार्यादेश/प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी देवे, इनमें से किन-किन कार्यों में कार्यादेश/प्रशासकिय स्वीकृति की किन-किन शर्तों का पालन नहीं किया गया, कार्यवार कारण सहित बताये।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
म.प्र. फार्मेसी काउंसिल में नियम विरूद्ध नियुक्त
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 5809 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के फॉर्मेसी काउंसिल के निर्वाचन विगत 15 वर्षों से नहीं हुये हैं? यदि हाँ, तो उक्त निर्वाचन कब तक प्रारंभ करवाये जावेंगे? (ख) क्या वर्तमान में फॉर्मेसी काउंसिल के 15 सदस्यों को नियम विरूद्ध मनोनीत किया गया है? क्या उक्त सदस्य पंजीकृत फार्मेसिस्ट नहीं हैं? उक्त सदस्यों का मनोनयन का क्या मापदण्ड/आधार है? क्या इन्हें भंग कर नये पंजीकृत फार्मोसिस्टों का निर्वाचन करवाते हुये मनोनयन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रदेश में वर्णित (क) के फार्मेसी काउंसिल फार्मोसिस्ट संघ (एम.पी.पी.ए.) से एक सदस्य को मनोनीत किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त सदस्य को कब मनोनीत किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जाँच एवं दोषियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
44. ( क्र. 5810 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय का ज्ञापन क्रमांक एफ-1-106/2013/अ-ग्यारह भोपाल दिनांक 06.09.13 एवं क्रमांक एफ-1-66/13/अ/ग्यारह भोपाल दिनांक 24.12.2013 के तहत शासकीय सामग्री क्रय हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ म.प्र. पावरलूम, बुनकर सहकारी संघ एवं म.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अधिकृत किया गया है? (ख) यदि वर्णित (क) हाँ तो क्या जिला नरसिंहपुर के तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. द्वारा नियमों को ताक में रखकर क्रय आदेश क्रमांक 503, 505, 10149, 10151, 100, 153 के बिल क्रमांक 916, 917,918, 919, 920 एवं बिल क्रमांक 625, 626 एवं 627 जो कि दिनांक 13.10.2014 से 27.02.2014 तक के है के द्वारा अस्पताल के लिये नियम विरूद्ध एवं भ्रष्टाचार कर सामग्रियां क्रय की गई थी? क्या उक्त सामग्रियां वर्णित (क) की संस्था के माध्यम से क्रय की गई थी? अथवा अन्य किसी संस्था के द्वारा? (ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित इन्दौर को वर्णित (ख) के क्रय हेतु शासन द्वारा अधिकृत किया गया है यदि नहीं, तो वर्णित (क) के तत्कालिन सी.एम.ओ. द्वारा नियम विरूद्ध सामग्रियां क्यों क्रय की? क्या इसकी जाँच कर संबंधित पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या प्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सालयों में भी उक्त सामग्रियॉ क्रय हेतु अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रकरण संज्ञान में आए हैं? क्या इसकी जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में क्रय की जाँच करवाकर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त क्रय की गई सामग्रियां वर्णित “क“ की संस्था के माध्यम से क्रय नहीं की गई थी। अन्य संस्था द्वारा क्रय किया गया था। (ग) इस संबंध में अधिकृत संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में क्रय की जाँच पश्चात् गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सालयों में भी उक्त सामग्रियां क्रय हेतु अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की जाँच कर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा शासकीय चिकित्सालयों का ऑडिट किया जाता है। एवं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाती है।
विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 5848 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश के कितने माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में उन्नयन किया गया? जिलेवार संख्या सहित बतावें? श्योपुर जिले की जानकारी स्कूल के नाम सहित वर्षवार दें? (ख) श्योपुर जिले में ऐसे कितने माध्यमिक विद्यालय हैं जो हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी विद्यालय में उन्नयन के मापदंडों को पूर्ण करते हैं? विकासखंडवार स्कूल के नाम सहित बतावें। मापदंड पूर्ण करने वाले विद्यालयों का कब तक उन्नयन कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) की अवधि में जिला श्योपुर के विकासखंड विजयपुर एवं कराहल के विद्यालयों के उन्नयन हेतु भेजे गए प्रस्तावों में से किन किन विद्यालयों का उन्नयन किया गया किन-किन का नहीं एवं क्यों? शेष स्कूलों का उन्नयन कब तक कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) में उन्नत किये गये विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' पर है। जिले से प्राप्त प्रस्ताव पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।
मेडिकल एवं डेंटल में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
46. ( क्र. 5849 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 के लिए मेडिकल (एम.बी.बी.एस.) एवं डेंटल (बी.डी.एस) में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया किस दिनांक से किस दिनांक तक आयोजित की गई? चॉइस फिलिंग में महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की दिनांक एवं समय सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित काउंसिलिंग के प्रारंभ में किस-किस वर्ग की कितनी-कितनी सीटें खाली थी तथा प्रक्रिया के दौरान कितनी-कितनी सीटें भरी गयी तथा अपग्रेडेशन हेतु क्या नियम थे? प्रत्येक काउंसलिंग में कितनों को अपग्रेडेशन का लाभ मिला? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित काउंसिलिंग में एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. में आवंटित अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, पता, केटेगरी, आवंटित महाविद्यालय का नाम सहित सूची दें? साथ ही बतावें कि किस-किस निजी महाविद्यालय में कितने-कितने नान डोमिसाईल अभ्यर्थी है? (घ) शारीरिक विकलांग वर्ग में 15 अभ्यर्थियों के आवंटन में गड़बड़ी की विस्तृत जानकारी दें तथा बतावें कि किस दिनांक को इसे कैसे दुरुस्त किया गया तथा तीन निजी चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. हेतु आवंटित सूची में ज्यादा चयन किये जाने सम्बन्धी गड़बड़ी सम्बन्धी समस्त दस्तावेज, उस कंप्यूटर की डिटेल जिसमें गड़बड़ी हुई, सहित विस्तृत जानकारी दें तथा इसके लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई बतावें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1,2,3 एवं 4 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-16, 17 एवं 18 अनुसार है। (घ) शारीरिक विकलांग वर्ग में 15 अभ्यर्थियों के आवंटन में एम.पी. ऑन लाईन द्वारा तकनीकी त्रुटि तत्समय ही दिनांक 02 अक्टूबर, 2016 को सुधार कर आवंटन किया गया है। तीन निजी चिकित्सा महाविद्यायलों में एम.बी.बी.एस. हेतु आवंटित सूची ज्यादा चयन ऑफ लाईन काउसिलिंग (मैन्यूअल) में हुआ था इसलिये कम्प्यूटर डिटेल एवं गड़बड़ी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. क्रमांक 29209/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30 नवम्बर, 2016 में निर्देश दिये है कि जिन तीन निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों से अधिक आवंटन हुये है आगामी शैक्षणिक सत्रों में उन सीटों का समावेश किया जावे। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मलेरिया जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
47. ( क्र. 5853 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला अंतर्गत मलेरिया विभाग द्वारा वर्ष 2013 से जनवरी 2017 तक कितने मरीजों की मलेरिया की जाँच की गई? उनमें से कितने मरीजों को मलेरिया पॉजिटिव पाया गया? (ख) क्या जिस मरीज को शासकीय पैथालॉजी में मलेरिया अन्य किसी भी जाँच में निगेटिव बताया गया है, प्राइवेट पैथालॉजी में उसी मरीज को उसी दिन की वहीं जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है? (ग) क्या विभाग में पदस्थ शासकीय सेवक मरीजों की सही रिपोर्ट नहीं देते है जिससे मरीज को सही उपचार नहीं मिल पाता है और उसकी बीमारी जाँच रिपोर्ट सही न मिलने से बढ़ जाती है? (घ) क्या मरीज की सही पैथालॉजिकल जाँच न किया जाना मरीजों के साथ धोखा नहीं है? शासन इसमें कब तक और क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिवनी जिला अंतर्गत मलेरिया विभाग द्वारा वर्ष 2013 से जनवरी 2017 तक मलेरिया की जाँच एवं पाये गये मलेरिया पॉजिटिव रोगियों की जानकारी इस प्रकार है:-
वर्ष |
मलेरिया जाँच |
मलेरिया पॉजिटिव पाये गये |
2013 |
191815 |
808 |
2014 |
198913 |
1569 |
2015 |
179049 |
1199 |
2016 |
220656 |
601 |
2017 जनवरी तक |
7662 |
04 |
(ख) जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। (ग) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता, उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, यह मानव चूक हो सकती है शासन द्वारा प्रति माह क्रॉस चैक के लिये 10 प्रतिशत मलेरिया नकारात्मक एवं शतप्रतिशत मलेरिया सकारात्मक रक्त पट्टी केन्द्रीय प्रयोगशाला इंदौर एवं भारत सरकार के भोपाल कार्यालय में प्राप्त की जाती है तथा क्रॉस चैक में त्रुटी पाये जाने पर ऐसे प्रयोगशाला टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाता है।
शिक्षा के अधिकार नियम के अंतर्गत किये गये एडमिशनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 5967 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में अशासकीय (प्राइवेट) शालाओं में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत जो बी.पी.एल. श्रेणी परिवार के बच्चों का शालाओं में जो एडमिशन किया गया है। प्रत्येक विधानसभावार स्कूलवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में अशासकीय (प्राइवेट) शालाओं में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत जो बी.पी.एल. श्रेणी परिवार के बच्चों के एडमिशन हुए हैं। उन बच्चों के लिए शासन द्वारा कितनी राशि किन-किन अशासकीय शालाओं को प्रदान की गई है? अलग-अलग वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या शासकीय एवं अशासकीय (प्राइवेट) शालाओं में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत बी.पी.एल. श्रेणी परिवार के बच्चों का शालाओं में एडमिशन समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है? पिछले शिक्षा सत्र में भी एडमिशन किए जाने में विभाग द्वारा काफी विलम्ब किया गया? जिसका क्या कारण है? (घ) शासकीय एवं अशासकीय (प्राइवेट) शालाओं में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत बी.पी.एल. श्रेणी परिवार के बच्चों का शालाओं में एडमिशन किये जाने संबंधी शासन के क्या दिशा निर्देश नियमवाली है और शासन द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों की शिक्षा हेतु कितनी राशि आवंटित की जाती है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार। (ग) जी नहीं। शासकीय स्कूलों में प्रवेश की कार्यवाही शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से ही की जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय (प्राइवेट) स्कूलों में सत्र 2016-17 में प्रवेश की कार्यवाही को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाकर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल में सीटों का आवंटन किया गया। चूंकि प्रदेश में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही प्रथम बार प्रारंभ की गई थी। इसलिए जिलों द्वारा समय-समय पर उद्भूत समस्याओं के निराकरण के कारण प्रवेश प्रक्रिया में समय लगा। (घ) सत्र 2016-17 के लिए शासकीय स्कूलों के प्रवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' पर तथा अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '4' पर है। शासन द्वारा प्रति वर्ष बच्चों की शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य योजना के तहत आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '5' पर है।
भ्रष्ट शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन से हटाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 5981 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कटनी के विकासखण्ड बड़वारा,कटनी और ढीमरखेड़ा के किन शासकीय प्रायमरी, मिडिल, हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में किन स्तर के शिक्षकों के पद रिक्त हैं और किनमें कितने अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कराया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के किन विद्यालयों में किन शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन का प्रभार दिया गया है और उससे क्या शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? (ग) विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के ग्राम सरसवाही के प्राथमिक स्कूल के कितने वर्षों से पदस्थ किसी सहायक शिक्षक को मिडिल स्कूल का प्रभारी प्रधानाध्यापक और मध्यान्ह भोजन का प्रभारी बनाया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के विरूद्ध किसी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष एवं रसोइयां और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा वर्ष 2011 से आज दिनांक तक कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को किन्हीं तिथियों में किन्हीं प्रकार की, की गई शिकायतों पर किनके द्वारा जाँच व कार्यवाही की गई है? (ड.) प्रश्नांश (ग), (घ) शिक्षक किन वर्ष से किस पद पर किस विद्यालय में पदस्थ है और शिकायतों पर उसे मध्यान्ह् भोजन के प्रभार और विद्यालय से क्यों नहीं हटाया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) विकासखण्ड बड़वारा में 347, कटनी में 282 एवं ढीमरखेड़ा में 319 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन का प्रभार प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को मध्यान्ह भोजन का संधारण/लेखा-जोखा का प्रभारी बनाया जाता है। शिक्षण कार्य के बाद मध्यान्ह भोजन का कार्य किया जाता है। इस कार्य से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता है। (ग) प्राथमिक शाला सरसवाही में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री के.बी. जायसवाल को संकुल प्राचार्य धरवारा द्धारा दिनांक 02/11/2015 से माध्यमिक शाला सरसवाही का प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा मध्यान्ह भोजन का प्रभारी बनाया गया है (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) उत्तरांश 'ग' के अनुसार श्री के.बी. जायसवाल, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला सरसवाही में सन 2000 से पदस्थ है। शिकायत की जाँच प्रतिवेदन अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ढीमरखेडा के पत्र क्रमांक 335 दिनांक 10/03/2017 के अनुसार इन्हें मध्यान्ह भोजन के प्रभार से हटा दिया गया है एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ढीमरखेड़ा के पत्र क्रमांक 336 दिनांक 10/03/2017 के द्धारा माध्यमिक शाला सरसवाही के प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
गोवारी जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल करना
[आदिम जाति कल्याण]
50. ( क्र. 6100 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.में गोवारी जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त जाति को प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाता? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि उक्त जाति को अनुसूचित जन जाति में शामिल नहीं किया गया है तो कब तक करा लिया जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) किसी जाति/समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को है।
शासकीय हाई स्कूल मकरोनिया की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 6186 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मकरोनिया में शासकीय कन्या हाई स्कूल प्रांगण में प्राथमिक शाला मकरोनिया एवं शासकीय माध्यमिक शाला मकरोनिया संचालित है? (ख) क्या शासकीय प्राथमिक शाला मकरोनिया एवं माध्यमिक शाला मकरोनिया में बालक एवं बालिकायें एक साथ अध्ययनरत हैं? बालक एवं बालिकाओं की चालू सत्र 2016-17 में दर्ज संख्या कक्षावार बताएं। (ग) शासकीय कन्या स्कूल मकरोनिया में चालू सत्र में अध्ययनरत बालिकाओं की दर्ज संख्या की जानकारी कक्षावार देंवे। (घ) यदि हाँई स्कूल की दर्ज संख्या वर्तमान में कम है एवं इसी प्रांगण में स्थित माध्यमिक शाला की दर्ज संख्या अधिक है तो शासकीय कन्या हाई स्कूल को शासकीय हाई स्कूल में परिवर्तित करने की शासन की कोई योजना है, जिससे शासकीय हाई स्कूल की दर्ज संख्या में वृद्धि हो सके एवं प्रांगण में स्थित माध्यमिक शाला के बालकों को अन्य शाला में प्रवेश हेतु नहीं जाना पड़ेगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासकीय कन्या स्कूल मकरोनिया में सत्र 2016-17 में कक्षा 9वीं में 84 एवं 10वीं में 60 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। (घ) जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकम्पा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
52. ( क्र. 6205 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में भी शासकीय सेवा में सेवारत रहते हुये शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों में से एक को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है और अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होने पर नियुक्त न होने की स्थिति में एक मुश्त राशि दिये जाने का भी प्रावधान नियमों में है? नियमों की प्रति उपलब्ध करायी जावे। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिये शैक्षणिक योग्यता के साथ डी.एड./बी.एड./बी.टी.आई. आदि शिक्षक प्रशिखण संबंधी व्यवसायिक योग्यता होना अनिवार्य है? (ग) क्या 1 जनवरी 1998 के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति वाले प्रकरणों में सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण को छूट देकर कि प्रशिक्षण अनुकम्पा नियुक्ति उपरांत करना होगा, शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर अनुकम्पा नियुक्ति दे दी जाती थी? (घ) यदि हाँ, तो अनुंकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र अभ्यार्थी को अब यह पूर्व से ज्ञात होने लगा है कि उसे शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी इसलिये शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए? यदि नहीं, तो संविदा के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यार्थी को कब तक शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी योग्यता कंडिका (ग) अनुसार शिथिलता दे दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को पत्र दिनांक 27.01.2015 एवं दिनांक 03.02.2017 को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से शिथिलीकरण बाबत् आदेश अप्राप्त है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय बी.एड. महाविद्यालयों में SC/ST के छात्र-छात्राओं की जानकारी
[आदिम जाति कल्याण]
53. ( क्र. 6259 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित संस्थाओं में SC तथा ST वर्ग के छात्र छात्राओं को केवल पाँच हजार रूपये देकर प्रवेश देने के प्रावधान हैं? (ख) क्या शासन बिना संपूर्ण फीस दिये SC/ST वर्ग के छात्र-छात्राओं के महाविद्यालय छोड़कर जाने से बची रिक्त सीटों में कॉलेज संचालकों को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष में SC/ST वर्ग के प्रवेश नियमों में शासन क्या सुधार करने जा रहा है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा नहीं की जाती है। (ख) जी नहीं।
मांझी जाति एवं उसके उपनाम
[आदिम जाति कल्याण]
54. ( क्र. 6429 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में निवासरत मॉझी जाति एवं इसके उपनाम जैसे केवट, ढीमर, बाथम, रायकवार, निषाद, मल्लाह आदि कौन-कौन से उपनाम हैं एवं इनमे से कौन से पिछड़ा वर्ग एवं कौन से अनुसूचित जाति, जन जाति में आते है? जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) क्या इस संबंध में कोई अशासकीय संकल्प इन उपनामों की अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिये विधानसभा में लाया गया? यदि हाँ, तो कब व इसके संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गयी। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मांझी समाज के उपनामों को अनुसूचित जाति में जोड़े जाने के लिये कोई योजना तैयार की गयी है? यदि नहीं, तो क्या आगे कोई कार्य योजना तैयार की जायेगी।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी, नहीं।
खेल सामग्री क्रय
[आदिम जाति कल्याण]
55. ( क्र. 6463 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आयुक्त आदिम/अनु.जाति कल्याण विभाग श्योपुर को बालक क्रीड़ा परिषद श्योपुर एवं बालिका शिक्षा परिसर कराहल की बालिकाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कितनी-कितनी राशि खेल सामग्री क्रय करने हेतु वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक शासन द्वारा प्रदाय की। (ख) उक्त प्रदाय राशि से उक्त अवधि में क्या-क्या खेल सामग्री किस संस्था/फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर कब-कब वर्षवार क्रय की? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो इस हेतु क्या प्रकिया अमल में लाई गई, अभिलेखीय प्रमाण देवें। (ग) क्या वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि में सहायक आयुक्त द्वारा लापरवाही बरतते हुए खेल सामग्री क्रय न कर बालक, बालिकाओं को खेल सुविधा से वंचित रखा गया? उक्त प्राप्त राशि को फर्जी तरीके से अभिलेखों में व्यय होना दर्शाकर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया वर्ष 2016-17 के त्रैमासिक बजट को भी इनके द्वारा लेप्स करा दिया गया तथा बालक, बालिकाएं स्वयं के पैसो से चंदा एकत्रित कर खेल सामग्री क्रय करने को विवश हैं? (घ) क्या शासन अविलंब उक्त तथ्यों की जाँच कराएगा तथा पाये गये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्योपुर को बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर एवं बालिका शिक्षा कराहल की बालिकाओं को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार आवंटन प्रदाय किया गया है। (ख) उक्त प्रदाय राशि से उक्त अवधि में सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग श्योपुर द्वारा स्वयं कोई सामग्री क्रय नहीं की गई। वर्ष 2015-16 में खेल किट प्रदाय हेतु राशि विभागीय निर्देशानुसार छात्रों के खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से अंतरित की गई है, अंतरित राशि एवं खेल सामग्री हेतु प्रदाय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' तथा ''स'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तर 'क', 'ख' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
माध्यमिक शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 6464 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता.प्र.सं. 76 (क्रमांक 616) दिनांक 18.07.2016 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में जानकारी दी थी कि वर्ष 2016-17 हेतु माध्यमिक शालाओं के उन्नयन से संबंधित प्रस्ताव सभी जिलों से मंगवाए जा रहे हैं प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है तो बतावें कि श्योपुर जिले से क्या उक्त प्रस्ताव मंगवाए गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव डी.ई.ओ. श्योपुर द्वारा कब शासन को भेजे गये? (ख) क्या उक्त प्रस्ताव में माध्यमिक शाला नयागांव (ढ़ोंढ़पुर) अड़वाड़ व पहाड़ली के उन्नयन के प्रस्ताव भी शामिल हैं? यदि नहीं, तो क्या ये प्रस्ताव शीघ्र भेजे जावेंगे? (ग) क्या उक्त तीनों शालाएं शासन निर्देशानुसार उन्नयन की पात्रता रखती हैं? यदि हाँ, तो कब तक उक्त शालाओं के प्रस्ताव शासन शीघ्र मंगवाकर परीक्षण उपरांत उक्त शालाओं का उन्नयन निश्चित रूप से शीघ्र करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर द्वारा माह सितम्बर 2016 में लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्ताव भेजे गये जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। शालाओं का उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
डिप्लोमा/डी.जी.अ. कोर्स में अध्ययन की अनुमति
[चिकित्सा शिक्षा]
57. ( क्र. 6522 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी मेडिकल कालेज स्वाशासी समिति भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रं. 10711-41 दिनांक 14-5-2015 सहायक प्राध्यापक पी.एस.एम. विभाग को पत्र लिखकर डिप्लोमा/डी.जी.अ. कोर्स में अध्ययन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई? (ख) उपरोक्तानुसार अधिष्ठाता द्वारा अनुमति नहीं देने के उपरान्त भी डॉ. अंसुली त्रिवेदी द्वारा डी.जी.ओ. पाठयक्रम में प्रवेश क्यों लिया गया एवं इनकी उक्त अवधि में अवकाश क्यों स्वीकृत किया गया? (ग) क्या दिनांक 19-6-2016 को चिकित्सा महाविद्यालय के कुछ प्रताडि़त/पीडि़त चिकित्सक द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर शिकायत माननीय मुख्य सचिव को भेजते हुये प्रतिलिपि विभागीय प्रमुख सचिव एवं अधिष्ठाता को की गई है? उपरोक्त पत्र पर संबंधितों द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन/विभाग उक्त चिकित्सक को तत्काल निलंबित करते हुये बिना अनुमति के डी.जी.जी.ओ. पाठयक्रम करने एवं प्राप्त शिकायतों की पारदर्शी जाँच कराकर दोषी को दंडित करेंगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया अपितु अकार्य दिवस मानकर दो वेतनवृद्धियाँ रोकी गई। (ग) जी हाँ। प्राप्त शिकायत डॉ. अंशुलि त्रिवेदी, सहायक प्राध्यापक की डी.जी.ओ. पाठ्यक्रम से संबंधित थी, जिसकी जाँच संस्थापित की जा चुकी थी। अतः पृथक से पुनः कार्यवाही नहीं की गई। (घ) प्रकरण में नियमानुसार जाँच की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 6534 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं वाले कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें विषयवार कितने पद स्वीकृत हैं? कितने शिक्षक कार्यरत है व कितने पद रिक्त हैं? जानकारी प्रदान करें? (ख) जिले के विद्यालयो में छात्र अनुपात में शिक्षकों के कम पद स्वीकृत हैं तथा जिन विद्यालयों में रिक्त पद हैं उन विद्यालयों के लिये शासन की क्या योजना है? उक्त रिक्त पदों को कब भरा जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रिक्त पदों को स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2016 के अनुसार शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना/पदोन्नति/सीधी भर्ती से की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निलम्बन किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी की पहचान
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 6603 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानाध्यापक शासकीय हाई स्कूल कामताटोला जिला सतना को कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा सम्भाग रीवा के आदेश क्र./सर्त/प्र.अध्या./मिल/2012/2235 रीवा दिनांक 23.8.12 के द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो निलम्बन आदेश में किस अधिकारी के हस्ताक्षर थे? आदेश में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम एवं तत्कालीन मूल पद क्या था? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? क्या प्रश्नांश (क) अनुसार आदेश में हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी सक्षम अधिकारी था? (ग) यदि नहीं, तो प्रश्नांश (क) अनुसार संयुक्त संचालक की सील पर नियम विरूद्ध हस्ताक्षर कर एक अल्पसंख्यक शासकीय कर्मचारी के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से निलंबन आदेश जारी करने वाले अधिकारी को कब तक निलंबित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। तत्कालीन सहायक संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के हस्ताक्षर है। आदेश में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम श्री नीरव दीक्षित एवं तत्कालीन पद सहायक संचालक है। आदेश जारी करने वाले अधिकारी सहायक संचालक ने संयुक्त संचालक के पद मुद्रा पर हस्ताक्षर किये है। (ख) म.प्र.शासन राजपत्र (असाधारण) 4 अगस्त 2012 की अनुसूची 1 के सरल क्र. 4 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित करने हेतु सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर है। जी नही। (ग) संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर प्रतिवाद चाहा गया है। प्रतिवाद प्राप्त होेने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
लघु वनोपज के संबंध में प्रावधान
[आदिम जाति कल्याण]
60. ( क्र. 6611 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन अधिकार कानून 2006, नियम 2008 में लघु वनोपज की क्या परिभाषा दी जाकर क्या प्रावधान किया है? लघु वनोपज के संबंध में पैसा कानून 1996, संविधान की 11वीं अनुसूची, म.प्र. वनोपज अधिनियम, 1969 एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 में क्या-क्या प्रावधान दिया है? (ख) लघु वनोपज के जनवरी 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक बैतूल एवं हरदा जिले में कितने वन अपराध पंजीबद्ध किए, किस-किस लघु वनोपज के संग्रहण एवं परिवहन पर किस दिनांक को किसने प्रतिबंध लगाया? इन सबकी जानकारी जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को किस-किस दिनांक को वन विभाग ने प्रदान की? (ग) लघु वनोपज के वन अपराध पंजीबद्ध करने वाले एवं संग्रहण, परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाने वाले किस-किस वन अधिकारी के विरुद्ध जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने किस दिनांक को विचार कर क्या-क्या निर्णय लिया? यदि विचार कर निर्णय नहीं लिया हो तो कारण बतावें। (घ) लघु वनोपज के वन अपराध पंजीबद्ध करने वाले एवं प्रतिबन्ध लगाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जिला स्तरीय वनाधिकार समिति क्या कार्यवाही कर रही है? कब तक करेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 में लघु वनोपज की परिभाषा एवं प्रावधान अधिनियम की धारा 2 (झ), धारा 3 (1) (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार तथा वन अधिकारों की मान्यता नियम 2008, संशोधन नियम 2012 के नियम 2 (1) (घ), 2 (2) एवं 2 (3) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। लघु वनोपज के संबंध में पेसा एक्ट 1996, संविधान की 11 वीं अनुसूची, मध्यप्रदेश वनोपज अधिनियम 1969 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ख) से (घ) प्रश्नांकित दिनांक तक बैतूल जिले में 74 एवं हरदा जिले में 9 लघु वनोपज के वन अपराध पंजीबद्ध किये गये। लघु वनोपज के संग्रहण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को प्रश्नांकित जानकारी दिये जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोहरी जाति को केन्द्र की पिछड़ावर्ग की सूची में शामिल कराना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
61. ( क्र. 6645 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र कटंगी में कोहरी जाति के लोग निवासरत हैं जो पिछड़ा वर्ग में आते है परन्तु केन्द्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग कोहरी जाति को केन्द्र शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने कोई कार्यवाही करेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) केन्द्र की सूची में कोहरी जाति को शामिल करने के लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली द्वारा जन सुनवाई दिनांक 10-11 सितम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में की गई थी। मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक दिनांक 06.05.2015 में कोहरी जाति के लोगों का मध्यप्रदेश राज्य में सर्वें कराने का निर्णय लिया गया है। (ग) इस हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
अध्यापक सवंर्ग को प्राप्त सुविधायें
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 6690 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कौन-कौन सी सुविधायें प्रदेश में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को वर्तमान समय में लाभ दिया जा रहा है तथा कौन सी सुविधाओं के लाभ से ये किन-किन कारणों से वंचित हैं। क्या ये कार्यरत कर्मचारी स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं? यदि हाँ, तो क्या इन्हें स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के समान समस्त लाभ एवं सुविधायें हो रही हैं? यदि नहीं हो रही तो क्यों नहीं। (ख) प्रदेश में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ कब दिया जा रहा है? छठवें वेतनमान प्रदान करने हेतु कितने गणना पत्रक जारी किये गये? क्या वर्तमान समय में लागू गणना पत्रक में त्रुटिया हैं? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? (ग) क्या प्रदेश के हर दूसरे स्कूल में अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण गणना पत्रक की वजह से अलग-अलग वेतन प्राप्त हो रहा है? यदि शासन के संज्ञान में यह है तो प्रश्न दिनांक तक त्रुटि रहित गणना पत्रक जारी न करने के क्या कारण हैं? इसे कब तक जारी किया जावेगा? क्या इस संबंध में स्थानीय संपरीक्षा निधि कार्यालय जबलपुर द्वारा शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है? यदि हाँ, तो मार्गदर्शन कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अध्यापक संवर्ग को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ग्रहभाड़ा भत्ता एवं समूह बीमा योजना का लाभ प्रावधान नहीं होने से प्राप्त नहीं हो रहा है। (ख) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ प्रदेश में दिया गया है। संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारण सेवा अवधि की गणना वेतनवृद्धि की गणना में विसंगति/त्रुटि के कारण अन्तर की स्थिति निर्मित हुई है। इसके समाधान के लिए उदाहरण सहित स्पष्टीकरण जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) उत्तरांश 'ख'अनुसार। वेतन निर्धारण के संबंध में चाहे गये मार्गदर्शन को वित्त विभाग की सहमति से जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय यात्राओं की कार्यान्तर सूची
[चिकित्सा शिक्षा]
63. ( क्र.
6702 ) श्री
उमंग सिंघार :
क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विधानसभा
तारांकित
प्रश्न संख्या
1779
दिनांक 25 जुलाई, 2016 के
प्रश्नांश
(क) के उत्तर
में संलग्न
परिशिष्ट 1 व 2 में
रजिस्ट्रार, नर्सिंग
कौंसिल भोपाल
द्वारा की गई
शासकीय यात्राओं
के विवरण में
उनके द्वारा
वातानुकूलित
प्रथम श्रेणी
में की गई
यात्राओं के
लिये उन्हें
नियमानुसार
पात्रता थी, यदि
नहीं,
तो उनके
द्वारा की गई
उक्त
यात्राओं के
लिये उन्हें
नियमानुसार
कार्योंत्तर
अनुमति के
लिये विभाग को
प्रस्ताव
भेजा गया था, यदि
नहीं,
तो बिना शासन
अनुमति के
लिये उनके
द्वारा की गई
यात्राओं के
यात्रा
देयकों की
राशि का
भुगतान किन
नियमों के
अंतर्गत उन्हें
किया गया? (ख) क्या
उनके द्वारा
की गई
यात्राओं के
यात्रा देयकों
की नियम
विरुद्ध
भुगतान की गई
राशि की वूसली
विभाग द्वारा
रजिस्ट्रार
से वसूल की
जावेगी, यदि हाँ, तो कब
तक, यदि
नहीं,
तो क्यों? (ग) क्या
रजिस्ट्रार
का मूल पद
तृतीय श्रेणी
का होने के
बाद भी उन्हें
शासकीय वाहन
क्रमांक एमपी 04 सीएच 7698
आवंटित है, यदि
हाँ,
तो वाहन का
आवंटन करने के
आदेश किसके
द्वारा जारी
किए गए हैं? आदेश
की प्रति
उपलब्ध
करावें। (घ) क्या
यह भी सही है
कि वाहन
आवंटित होने
के बाद रजिस्ट्रार
द्वारा बिना
शासन अनुमति
के प्रदेश में
अनेक
यात्राएं की
गई हैं वर्ष 2014 से 2016 की
अवधि में की
गई यात्राओं
का विवरण तथा
इन यात्राओं
के लिये
किराये पर ली
गई टैक्सी को
भुगतान की गई
राशि के विवरण
की जानकारी वर्षवार
उपलब्ध कराई
जावे।
राज्यमंत्री, चिकित्सा
शिक्षा (
एडवोकेट शरद
जैन ) : (क) जी
नहीं। शेष जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट-के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। (ख)
उत्तरांश ''क'' के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) जी
नहीं। शेष
विवरण संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार है।
शासकीय वाहन दुर्घटनाग्रस्त होना
[चिकित्सा शिक्षा]
64. ( क्र. 6703 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्सिंग कौंसिल का शासकीय वाहन क्रमांक एमपी 02 एडी 0490 माह दिसम्बर, 2016 को भोपाल से इन्दौर जाने के दौरान आष्टा के आगे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? यदि हाँ, तो दुर्घटना के समय वाहन में कौन प्रवास पर था? (ख) वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटना प्राथमिक रिपोर्ट वाहन चालक द्वारा क्षेत्रीय थाने में की गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक दोषी वाहन चालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सुधार कार्य बिना कोटेशन के रजिस्ट्रार द्वारा अपने स्तर पर कराया गया तथा बिना वित्तीय अधिकारी के सुधार कार्य में राशि लगभग रु.80,000/- से अधिक का भुगतान संबंधित फर्म को नियम विरुद्ध किया गया? क्या शासन इस गंभीर वित्तीय अनियमितता की जाँच करायेगा, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दतिया जिले के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 6735 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कितने प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता प्राप्त है उनमें कितने विद्यालयों में नवीन मान्यता नियम 2016 के तहत नई मान्यता ली है और कितने पुराने विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया? विस्तृत जानकारी दी जावें। (ख) दतिया जिले में कितने संस्कृत उर्दू के प्राइवेट विद्यालय हैं और उनको शासन द्वारा 1जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितना अनुदान मिला? (ग) क्या नवीन मान्यता नियम 2016 के अनुसार प्राइवेट विद्यालय पात्रता रखते हैं? क्या भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र में सभी प्राइवेट विद्यालयों में हेल्थकार्ड हर स्कूल में संगीत, व्यायाम शिक्षक तथा प्रयोगशाला सहायक कार्यालय सहायक पदस्थ होकर उनका बीमा किया गया, उनकी भविष्य निधि जमा की जा रही है, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शर्त अनुसार खेल के मैदान हैं? (घ) यदि प्रश्न (क), (ख), (ग) का उत्तर हाँ में है तो प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय के स्टॉफ की सूची एवं खेल मैदान की जानकारी सहित नई मान्यता, नवीनीकरण की प्रति भी उपलब्ध कराई जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दतिया जिलान्तर्गत 245 अशासकीय प्राथमिक से माध्यमिक, 36 हाई स्कूल, 34 हायर सेकेण्डरी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। प्रश्नांश अनुसार नवीन मान्यता नियम 2016 लागू नहीं किए गए हैं। अतः शेषांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ख) दतिया जिलान्तर्गत 03 अशासकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं तथा कोई भी उर्दू विद्यालय संचालित नहीं है। जिलान्तर्गत किसी भी अशासकीय संस्कृत विद्यालय को प्रश्नांकित अवधि में शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मजरो टोलो का विद्युतीकरण
[अनुसूचित जाति कल्याण]
66. ( क्र. 6736 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने पृ.क्रमांक एफ 23/119/03/भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2003 द्वारा अ.जा. बाहुल्य मजरे टोलो के विद्युतीकरण आदि हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्देशो के परिपालन में दतिया जिले में 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राही मजरे टोलो को त्वरित लाभ पहुँचाया गया? (ग) प्रश्न (क) के निर्देशानुसार क्या दतिया जिले के सभी विकासखण्डों के मजरे टोलो एवं पंपो के उर्जीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिऐ गये यदि हाँ, तो उसकी जानकारी दी जावे. (घ) क्या आदिवासी मजरे एवं टोलों के विद्युतीकरण पंपों के उर्जीकरण एवं एक बत्ती कनेक्शन के लक्ष्य भाण्डेर विधानसभा के पूर्ण हो चुके है यदि हाँ, तो उसकी पूरी सूची दी जावे यदि कोई बकाया है तो उनकी भी जानकारी दी जावें, क्या जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर लक्ष्य निर्धारण कराया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी नहीं (घ) अनुसूचित जनजाति विद्युतीकरण योजनान्तर्गत आदिवासी मजरे/टोलों के विद्युतीकरण, पंपों के उर्जीकरण एवं एकलबत्ती कनेक्शन के विधानसभावार लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं बल्कि हितग्राहियों एवं ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव/आवेदनों पर नियमों एवं उपलब्ध बजट के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार तथा मजरे/टोलों का विद्युतीकरण एवं पम्पों के उर्जीकरण हेतु ग्राम पंचायत एवं हितग्राहियों से प्राप्त बकाया प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 23-17-2014-3-पच्चीस, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रसारित 'अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन का विस्तार (पंपों का उर्जीकरण) योजना' नियम 2016 के तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाकर समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर कार्य कराया गया।
ग्राम पंचायत रावेर खेड़ी में सैनिक स्कूल प्रारंभ करना
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 6790 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रावेर खेड़ी में प्रसिद्ध योद्धा बाजीराव की समाधि स्थल होने से यहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं, यह ग्राम एक अजेय प्रसिद्ध योद्धा होने के कारण काफी प्रसिद्ध होने से क्या यहाँ पर शासन स्तर पर सैनिक स्कूल खोलने की कोई योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो कब तक सैनिक स्कूल प्रारम्भ हो जावेगा? उसकी समय सीमा बताई जावे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नही। प्रश्नाधीन स्थान पर सैनिक स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[आदिम जाति कल्याण]
68. ( क्र. 6828 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में कितने स्कूल एवं शालायें संचालित हैं? स्कूल/शालावार विवरण प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन स्कूलों/शालाओं में कितने-कितने शिक्षक के पद स्वीकृत हैं? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक हो पायेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनूपपुर जिले अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत स्कूल/शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पदोन्नति के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाना है किन्तु पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन है। सीधी भर्ती के पदों की पूर्ति संविदा शाला शिक्षकों से की जाना है जो प्रक्रियाधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अंकसूची में सुधार
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 6896 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा प्रदायित छात्र-छात्राओं की अंकसूची में नाम, जन्मतिथि अन्य शाब्दिक परिवर्तन किये जाने की क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित हैं? (ख) क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल में ऐसे आवेदकों के लिए किसी समिति का गठन किया गया है जो प्रश्नांकित परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेकर अंकसूची में सुधार किया जाता है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांकित अंकसूची में परिवर्तन कराये जाने हेतु क्या-क्या दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किये जाते हैं और परिवर्तन का क्या शुल्क निर्धारित है? (घ) प्रश्नांकित में किसी आवेदक की आठवीं बोर्ड की परीक्षा की अंकसूची एवं ग्यारहवीं/बारहवीं बोर्ड की परीक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि में अंतर है तो इसे सुधरवाने की क्या प्रक्रिया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं, किन्तु माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा प्रश्नांकित परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही के लिये अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र क्रमश: ''अ'' एवं ''स'' अनुसार। (घ) वर्तमान में आठवीं में बोर्ड की परीक्षा का प्रावधान नहीं है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के संबंध में प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार।
रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल के पद पर की गयी अनिमितताएं
[चिकित्सा शिक्षा]
70. ( क्र. 6988 ) श्री मधु भगत : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल के पद पर पदस्थ कर्मचारी द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा वर्ष 1988 में आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा अनुक्रमांक 553812 द्वारा स्वाध्यायी छात्र के रूप में तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10 + 2 वर्ष 1989 में अनुक्रमांक 552056 द्वारा स्वाध्यायी छात्र के रूप में अलग-अलग नाम से दी गई थी? यदि हाँ, तो उनके द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये प्रस्तुत अंकसूची की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावें, जिसके आधार पर उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई हैं? (ख) क्या हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को 10+2 के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में सम्मिलित होना नियमानुसार मान्य करने योग्य है? यदि हाँ, तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल से इसकी पुष्टि कराई जाकर नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए? (ग) प्रकरण की पुष्टि माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से प्राप्त होने पर यदि यह नियम विरूद्ध पाया जाता है तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के संदर्भ में नियुक्ति के समय गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करने के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध पदोन्नति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 7046 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के आदेश पृ.क्र. मु.चि.अ./2012/4581-92 सीधी दिनांक 25.06.2012 से क्या आदेशित किया गया। इस आदेश का पालन स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा क्या अक्षरश: किया गया है? विवरण दें। आदेश की प्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में दिये गये विवरण के अनुक्रम में अपर संचालक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के आदेश क्रमांक 2/अवि/सेल/डीपीसी/2012/107-बी भोपाल दिनांक 20.02.2013 का पालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा किया गया? आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित आदेश का पालन न करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा नियम विरूद्ध बगैर पद स्वीकृत के 3 पुराने सहायक ग्रेड-3 एवं 3 नये सहायक ग्रेड-3 की पदोन्नति की गई है? (घ) यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध एवं बगैर पद स्वीकृति के किये पदोन्नति आदेश की निरस्त करेंगे तथा नियम विरूद्ध पदोन्नति करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संचालनालय आदेश दिनांक 24.10.2005 द्वारा सीधी जिले के 88 कर्मचारियों के पदोन्नति/संविलियन/नियमितिकरण को निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध 07 कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन प्राप्त किया गया था, तत्पश्चात् माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक 15.09.2011 के परिपालन में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के माध्यम से उक्त 07 कर्मचारियों की पदोन्नति/संविलियन/ नियमितिकरण को निरस्त करते हुए मूल पद पर पदस्थ किया गया। उक्त 07 कर्मचारियों द्वारा पदावनति आदेश के विरूद्ध पुनः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों को पूर्ववत् कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। (ख) न्यायालय निर्णय दिनांक 15.09.2011 एवं संचालनालय पत्र दिनांक 20.02.2013 के अनुक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के कार्यालयीन आदेश क्रमशः 15696, 15706 एवं 15684 दिनांक 23.02.2013 जारी किये गये। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अवमानना प्रकरण क्रमांक 177/2012 एवं 178/2012 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 17.12.2012 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी द्वारा उनके कार्यालयीन आदेश क्रमांक 15671 दिनांक 23.02.2013 द्वारा कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति आदेश जारी किये गये है। (घ) उपरोक्त पदोन्नतियों से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला चिकित्सालय में मेल नर्स का संविलियन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 7047 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सीधी में क्या मेल नर्स का पद स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो पद स्वीकृति आदेश की प्रति देवें तथा यह भी बतायें कि मेल नर्स की शैक्षणिक योग्यता शासनादेश में क्या नियत है? (ख) जिला चिकित्सालय सीधी में मेल नर्स में कौन व्यक्ति कब से पदस्थ हैं, कब संविलियन किया गया? संविलियन आदेश की प्रति देवें। संविलियन किये गये कर्मचारी का मूल विभाग एवं पद बतायें तथा कर्मचारी के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में बताये गये कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता एवं पद क्या मेल नर्स में संविलियन की योग्यता शासनादेश के अनुरूप धारण करता था? (घ) यदि हाँ, तो विवरण दें? यदि नहीं, तो शासनादेश के नियम के विपरीत संविलियन करने में कौन दोषी हैं? क्या कार्यवाही करेंगे।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) श्री अरूण कुमार पटेल मेल नर्स जिनका मूल विभाग पुलिस विभाग है, स्टॉफ नर्स पद के विरूद्ध जिला चिकित्सालय सीधी में दिनांक 22.11.1984 से कार्यरत है, इनका संविलयन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नहीं किया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. के आदेश पृ.क्र./नर्सिंग/सेल-1/2017/184 भोपाल, दिनांक 28.02.2017 द्वारा श्री पटेल को मूल विभाग के लिये वापस किया गया है श्री पटेल की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल बोर्ड, ग्यारहवीं, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण है। योग्यता प्रमाण पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ, ब, स, द अनुसार है। (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी परिचर्या भर्ती नियम में मेल नर्स के पद सृर्जित नहीं थे। (घ) संविलियन संबंधी कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई है।
अनाधिकृत अनुपस्थिति की विभागीय जाँच
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 7128 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल संभागीय कार्यालय रीवा के लिपिक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की विभागीय जाँच पर सेवानिवृत्त अध्यक्ष द्वारा सेवा से हटाये जाने के आदेश दिये थे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मण्डल के पत्र 22/07/2016 में मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1956 के नियम 10 के अंतर्गत अभ्यावेदन निरस्त कर सेवा से हटाये जाने के स्थान पर पूरे मामले को दबा दिया गया। यदि हाँ, तो तथ्यात्मक जानकारी देवें। (ग) क्या कलेक्टर रीवा द्वारा निरीक्षण पर अनुपस्थिति पर कलेक्ट्रेट अटैच किये जाने पर मण्डल के पत्र 28/12/2016 संभा.अधि. के 03 जून 17 को कार्यमुक्त होने पर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यभार ग्रहण करेंगे। (घ) क्या सा.प्र. विभाग के आदेश क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक दिनांक 02/02/2000 में प्रावधानिक अनुसार ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 में सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने के संबंध में विभाग/मण्डल ने क्या कार्यवाही की यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) मण्डल के पत्र क्र./प्रशा./स्था./ए-10/1314/16 भोपाल, दिनांक 22.07.2016 द्वारा विभागीय जाँच निष्कर्ष के आधार पर श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी नोटिस जारी किया गया था। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ग) अपर कलेक्टर रीवा के पत्र क्र. 299/तीन/ स्था./2016, रीवा दिनांक 24/11/2016 द्वारा श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 की प्रतिनियुक्ति कलेक्टर कार्यालय रीवा में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन कार्य हेतु की गई थी, जिसके क्रम में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पत्र क्र./प्रशा./स्था./ए-10/3124/2016 भोपाल, दिनांक 28.12.2016 द्वारा श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को कलेक्टर कार्यालय रीवा हेतु कार्यमुक्त किये जाने हेतु सहमति दी गई थी तथा संभागीय अधिकारी रीवा के पत्र क्र./11/स्था./2017 रीवा दिनांक 03.01.2017 द्वारा श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को कलेक्टर कार्यालय रीवा हेतु कार्यमुक्त किया गया था। श्री सुरेश तिवारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (घ) सा.प्र.विभाग के आदेश क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक दिनांक 02/02/2000 में प्रावधानिक अनुसार ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 में सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्र./प्रशा./ स्था./ए-10/3897/17 भोपाल, दिनांक 20.02.2017 द्वारा श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को सेवा से हटाये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार।
शिकायत के संबंध में कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 7129 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर, रीवा को श्री सुरेश तिवारी ग्रेड-३ संभा. कार्या. मा.शि.मं.रीवा की नामजद शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा महीने की २३ तारीख को जाकर वहां के अधिकारी के साथ सांठ-गांठ कर पूरे महीने के हाजिरी पंजी में हस्ताक्षर किए है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में कलेक्टर के निर्देश पर नायाब तहसीलदार, रीवा द्वारा दिनांक 24-11-16 को संभागीय कार्यालय रीवा का निरीक्षण किये जाने पर श्री सुरेश तिवारी गायब पाये गये और हाजिरी पंजी में दिनांक 26-11-16 को इसकी ड्यूटी कलेक्ट्रेट रीवा में मुख्यमंत्री हेल्प लाईन कार्य में लगाये जाने पर मण्डल के दिनांक २८.१२.२०१६ एवं संभा.अधि.के आदेश दिनांक ३ जनवरी १७ को कार्यमुक्त किये जाने पर कब कार्यभार ग्रहण किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कब तक करेंगे? (ग) यदि उत्तर 'क' (ग) सच है तो अपर कलेक्टर, जिला रीवा के आदेश क्रमांक २९९/तीन/स्था./२०१६ रीवा दिनांक २४.११.२०१६ को इसकी ड्यूटी कलेक्ट्रेट रीवा में मुख्यमंत्री हेल्प लाईन कार्य में लगाये जाने पर मण्डल के दिनांक २८.१२.१६ एवं संभा. अधि. के आदेश दिनांक ३ जनवरी, १७ को कार्यमुक्त किये जाने पर कब कार्यभार ग्रहण किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कब तक करेंगे? (घ) यदि उपरोक्त 'क' से (ग) सच है तो में जाँच अधिकारी द्वारा एस.डी.एम. को सौंपे गये जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी ६-३/२०००/३/एक भोपाल, दिनांक २.२.२००२ के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलंबन की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या हाँ तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, रीवा के पत्र क्र./11/स्था./2017 रीवा दिनांक 03.01.2017 से श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को अपर कलेक्टर जिला कार्यालय रीवा में मुख्यमंत्री हेल्प लाईन कार्य हेतु कार्यमुक्त किया गया था। उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्र./प्रशा./स्था./ए-10/3897/17 भोपाल, दिनांक 20.02.2017 के द्वारा श्री सुरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 को सेवा से हटाये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
बालाघाट जिले में शा.मा.शालाओं का शा. हाई स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 7135 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के कटंगी विधान सभा क्षेत्र के शा.मा.शाला. हरदोली, चिखला, आंबेझरी, बडपानी, सावंगी, शंकर पिपरिया, मानेगांव, लोहमारा, सेलवा की जनता शा.मा.शालाओं के शा. हाई स्कूल में उन्नयन की मांग कर रहे है? (ख) क्या शासन इन शालाओं के उन्नयन पर विचार करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। जनता से माँग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) शालाओं का उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
बालाघाट जिले के सामुदायिक स्वा.केन्द्र कटंगी में एंबुलेंस का प्रभाव
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 7136 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में सामुदायिक स्वा.केन्द्र कटंगी में एम्बुलेंस कब से नहीं है? क्या शासन सामुदायिक स्वा;केन्द्र कटंगी में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक सामुदायिक स्वा.केन्द्र कटंगी में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी जावेगी निश्चित तिथि बताई जावे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) बालाघाट जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटंगी में एक दीनदयाल 108 एम्बूलेंस (एम.पी.02 ए.व्ही. 2497), एक आयशर एम्बूलेंस (एम.पी.09 टी.डी. 5783) एवं दो नवीन जननी एक्सप्रेस (एम.पी. 50/बी.ए.-0530) एवं (एम.पी. 50/बी.ए.-0531) वाहन उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहयोगी के रूप में आयुष चिकित्सक की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
77. ( क्र.
7144 ) श्री
कालुसिंह
ठाकुर : क्या
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) धार
जिले में मान्यता
प्राप्त
कितने निजी
चिकित्सालय
तथा नर्सिंग
होम संचालित
हैं तथा उनमें
से कितने
आदिवासी
बाहुल्य
क्षेत्रों
में संचालित हो
रहे हैं? (ख) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में इन निजी
चिकित्सालय व
नर्सिंग होम
में क्या
आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, स्नातक
चिकित्सक एलोपैथिक
चिकित्सक के
मार्गदर्शन
में कार्य करने
के संबंध में
कोई दिशा
निर्देश जारी
किये गये हैं? (ग) क्या
05
वर्ष से अधिक
समय से इस
प्रकार
एलोपैथिक
चिकित्सक के
मार्गदर्शन
में कार्य कर
रहे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, चिकित्सकों
को अधिकृत
करने हेतु
शासन कोई योजना
बना रहे है
तथा क्या
उन्हें
परीक्षा के
माध्यम से
चयनित कर व
प्रशिक्षण प्रदान
कर आकस्मिक
चिकित्सा
प्रदाय करने
हेतु अधिकृत
करने के लिये
शासन कोई ऐसी
कार्ययोजना
पर कार्य कर
रहा है?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) :
(क) धार जिले
में 46
निजी
चिकित्सालय
एवं नर्सिंग
होम संचालित है
तथा उनमे से 41
आदिवासी
बाहुल्य
क्षेत्रों
में संचालित
है। (ख) जी
नही। (ग) जी
नहीं। प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
प्रबंधित दर्द निवारक औषधि के उपयोग से होने वाली बीमारियों पर रोक लगाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 7163 ) श्री हरवंश राठौर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बंडा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दवाई की दुकानें किस-किस केमिस्ट के नाम से पंजीकृत है। (ख) क्षेत्र में कितने केमिस्ट (ड्रग) लायसेंस महिलाओं के नाम से स्वीकृत किए गए हैं और क्या उन दुकानों पर दवाइयों की बिक्री संबंधित महिलाओं द्वारा नहीं की जा रही है? (ग) क्या दवाई दुकानों का सर्वाधिक निरीक्षण करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 में कब-कब एवं किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है और क्या अनियमितताएं पाई गई है। (घ) क्या बिना डॉक्टर के प्रस्तावित पर्चियों पर प्रतिबंधित दर्द निवारक दवाइयों की बिक्री किसी दुकानदार द्वारा बिक्री करना निरीक्षण में पाया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बंडा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 69 दवाई की दुकानें पंजीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) क्षेत्र में कुल 4 केमिस्ट (ड्रग) लायसेंस महिलाओं के नाम से स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) बिना डॉक्टर के प्रस्तावित पर्चियों पर प्रतिबंधित दर्द निवारक दवाइयों की बिक्री करने का कोई प्रकरण निरीक्षण के दौरान प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।
स्वास्थ्य संस्थाओं पर साफ सफाई व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 7176 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर साफ-सफाई व्यवस्था हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में अपनाई गई निविदा प्रक्रिया में कौन-कौन निविदाकारों ने भाग लिया वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि में जारी की गई वर्षवार निविदाओं की निविदा फार्म में क्या क्या शर्तें थी, सफल निविदाकार को प्रदाय कार्य आदेश उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार साफ-सफाई व्यवस्था का कितना भुगतान वर्षवार किया गया? निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान प्रक्रिया की नस्ती एवं साफ-सफाई हेतु कार्यरत कर्मचारियों की संस्थावार सूची एवं उनको भुगतान का पूर्ण विवरण सहित पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) अनुसार क्या निविदा प्रक्रिया व अनुबंध की शर्तों का पालन विभाग एवं निविदाकार द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है व उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शिवपुरी जिले में विकासखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर साफ-सफाई व्यवस्था हेतु वर्ष 2013 -14 में अपनाई गई निविदा प्रक्रिया में मेसर्स जीवन मित्रा मुरैना, साईनाथ क्लीनिंग सर्विसेस सागर, अंचल विकास समिति, पिछौर एवं मेसर्स आर.के. श्रीवास्तव जिला ग्वालियर ने भाग लिया था। वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में साफ-सफाई हेतु निविदा नहीं की गई। (ख) वर्ष 2013 में निविदा जारी की गई। इस निविदा की शर्ते व कार्य आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) साफ-सफाई व्यवस्था पर वर्ष 2013-14 में रूपये 75,024,62/- वर्ष 2014-15 में रूपये 1,12,85,636/- वर्ष 2015-16 में रूपये 1,54,64,321/- भुगतान संबंधित फर्म को किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। संस्थावार कर्मचारीवार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा वर्ष 2013 में खुली निविदा आमंत्रित कर ऐजेन्सी का चयन किया गया था, पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वर्ष 2013 में एजेन्सी से 03 वर्ष के लिये अनुबंध किया गया। प्रकरण की जाँच के निर्देश क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर को दिये गये है। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
गुरूजी से संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर संविलियिन
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 7187 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुरूजी पात्रता परीक्षा के 20.10.11 के घोषित परीक्षा परिणाम के परिप्रेक्ष्य में कितने गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर संविलियन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आगर जिले की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या संविलियन दिनांक एवं परीक्षा परिणाम के अंतराल का एरियर्स दिये जाने का कोई प्रावधान था? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जिलों में कितने गुरूजियो को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं, हैं तो क्यों? इसके लिये दोषी कौन हैं? जवाबदारों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) गुरूजी पात्रता परीक्षा 2009 (2011) परीक्षा परिणाम दिनांक 22.10.2011 को घोषित किया जाकर कुल 13,530 अभ्यर्थियों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 पर नियोजित किया गया है। (ख) आगर जिले में कुल 61 गुरूजियों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 पर नियोजित किया गया है। (ग) जी, नहीं। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-14/ 2012/20-2 भोपाल, दिनांक 18.05.2012 द्वारा संविदा शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में नियुक्त होने के उपरांत शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत् गुरूजी एवं पर्यवेक्षक एवं म.प्र. शासन के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षक व अनुदेशक को शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान नियुक्ति दिनांक से किया जायेगा। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
आयुर्वेदिक महाविद्यालयों का संचालन
[आयुष]
81. ( क्र. 7188 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने शासकीय एवं कितने मान्यता प्राप्त अशासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय संचालित हैं? (ख) नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने हेतु क्या मापदण्ड नियत हैं? (ग) क्या शासन नीति अनुसार प्रत्येक जिले में शासकीय/ मान्यता प्राप्त अशासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय संचालित किया जाना तय हैं? यदि हाँ, तो आगर जिला अंतर्गत महाविद्यालय कब प्रारम्भ किया जावेगा? इस हेतु क्या तैयारियाँ हैं? (घ) आगर जिला अंतर्गत कितने आयुष औषधालय/चिकित्सालय संचालित हैं? इनमें कितने पद स्वीकृत एवं कितने भरे हैं? क्या आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति अनुसार उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता हैं? यदि हाँ, तो आगर जिला अंतर्गत उक्तानुसार प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 06 शासकीय तथा 07 अशासकीय। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) 12 औषधालय। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। केवल 2016 में नवनियुक्त आयुर्वेद चिकितसा अधिकारियों को। डॉ. हिना खान, डॉ. श्वेता गुजराती।
सीधी भर्ती से नियुक्त संगणक
[आदिम जाति कल्याण]
82. ( क्र. 7201 ) श्री रजनीश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भर्ती आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वितीय श्रेणी कर्मचारी भर्ती विषयों में सीधी भर्ती से नियुक्त संगणक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा वाणिज्य में से किसी एक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार यदि हाँ, है तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) की अनुशंसा दिनांक ११ जनवरी १९९१ के पालन में संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना द्वारा आदेश क्रमांक ५०९ ए दिनांक ६.२.१९९१ से खेल कोटे में नियुक्त किये गये संगणक की योग्यता नियुक्ति के समय राजनीति, दर्शन शास्त्र एवं समाज शास्त्र से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ख) में दी गई नियुक्ति न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त न होने से क्या नियमों के विरूद्ध नहीं थी? (घ) यदि हाँ, तो विभाग नियम विरूद्ध की गई उक्त नियुक्तियों को निरस्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण बतायें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। संचालनालय के आदेश क्रमांक 509 ए दिनांक 06.02.1991 द्वारा श्री अजय जायसवाल की नियुक्ति संगणक के पद पर की गई है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन नियुक्ति की नियमानुसार जाँच कराई जायेगी। (घ) जाँच कर कार्यवाही की जायेगी।
ड्रिकिंग वाटर निर्माता कम्पनियों की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
83. ( क्र. 7204 ) श्री अंचल सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर निर्माता कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, इनके द्वारा किस-किस ब्रांड का ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण किया जाता है? जिलावार सूची दें। (ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में ड्रिंकिंग वाटर निर्माता कम्पनियों को कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से लायसेंस लेना आवश्यक है और इस संबंध में क्या प्रावधान है? किन-किन निर्माता कम्पनियों ने बी.आई.एस. और एफ.एस.एस.ए. से लायसेंस लिया है? (ग) प्रश्नांकित किन-किन निर्माता कम्पनियों द्वारा वाटल्ड वाटर के लिये निर्धारित मानक के तहत इसमें मिनिरल्स लेवल और कौन-कौन से कैमिकल्स मिलाये जाते हैं। इन कम्पनियों के पानी के सोर्स की टेस्टिंग कब-कब की गई। क्या वाटलड वाटर स्वच्छ पानी की गारंटी देता है? (घ) विगत एक वर्ष में जिला जबलपुर में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किन-किन कम्पनियों के कौन से ब्राण्ड के मिनरल वाटर/पाउच के नमूने जाँच हेतु कब-कब कहाँ-कहाँ से लिये है। जाँच में कौन-कौन से नमूने मिथ्याछाप, दूषित व मानक स्तर के नहीं पाये गये है। इस संबध में दोषी निर्माता कम्पनियों पर कब क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जबलपुर जिले में विगत एक वर्ष में मिनरल वाटर/पाउच के कोई नमूने परीक्षण हेतु नहीं लिये गये हैं।
वेतन से 10 फीसदी कटौती
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र.
7206 ) श्री
शंकर लाल
तिवारी :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
अध्यापक
संवर्ग में
संविलियन के
बाद वेतन से 10
फीसदी कटौती
किये जाने का
प्रावधान है? (ख) यदि
हाँ,
तो जिन अध्यापकों
ने एन.एस.डी.एल.
मुंबई में
ऑनलाइन पंजीयन
करवाकर प्रान
नम्बर एवं
प्रान किट ले
लिया है उनके
वेतन से कटौती
क्यों नहीं
की जा रही है? (ग) अगर
विभागीय
प्रक्रिया के
तहत कटौती
होनी है तो
कृपया नियम
बताएं ताकि
अध्यापक उस
प्रक्रिया के
तहत पंजीयन
करवा सकें क्योकि
आन लाईन
पंजीयन निरस्त
करने का कोई
नियम नहीं है?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जी
हाँ। (ख) जिन
अध्यापकों
द्वारा प्रान
नम्बर हेतु
कोषालय एवं
अन्य माध्यम
से ऑनलाईन
आवेदन किया जाता
हैं, उनके
प्रान नम्बर
एन.एस.डी.एल. की
बेबसाईट एवं
एज्यूकेशन
पोर्टल पर
प्रदर्शित
नहीं होने के
कारण उनके
वेतन से
कटौत्रा नहीं
होता हैं। (ग) पेंशन
फंड
रेग्यूलेटरी
एंड़
डेव्हलपमेंट
अथारटी
(पी.एफ.आर.डी.ए.)
से प्राप्त
निर्देशानुसार
संचालनालय के
पत्र क्र.1013 दिनाँक
02.12.2011
को जारी
निर्देशानुसार
प्रान आवंटन
हेतु
अध्यापकों से
सी.एस.आर.एफ-1 एवं
एस-5
फार्म भराकर
आहरण संवितरण
अधिकारी एवं
जिला शिक्षा
अधिकारी से
अग्रेषित करा
कर संचालनालय
को प्रेषित
किये जाते हैं, तत्पश्चात्
संचालनालय से
परीक्षण
उपरांत एन.एस.डी.एल.
को भेजे जाते
हैं।
संविदा शाला शिक्षकों को अवकाश की पात्रता
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 7207 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय शालाओं में कार्यरत संविदा शाला शिक्षकों को कितने दिनों तक के अवकाश की पात्रता है? क्या ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्ति का प्रावधन है? (ख) क्या कटनी जिले के रीठी ब्लाक की शासकीय माध्यमिक शाला सूखा में 4 वर्ष तीन माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पुन: उपस्थित कराया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत एवं किसके आदेश से?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संविदा शाला शिक्षकों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश, 03 दिवस का ऐच्छिक अवकाश, महिला संविदा शाला शिक्षक को 180 दिवस का प्रसूति अवकाश, पुरूष संविदा शाला शिक्षक को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश का प्रावधान है। लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। अनुपस्थित अवधि की जाँच कलेक्टर, जिला-कटनी से कराई जा रही है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई जायेगी।
हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 7214 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के द्वारा हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन हेतु क्या नीति निर्धारित की गई है? (ख) वर्ष 2015 एवं 2016 में जिला देवास में कितने हाई स्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी शालाओं में किया गया है वर्षवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) देवास विधानसभा के विकासखण्ड देवास के हाई स्कूल पटलावदा हाई स्कूल मेंडकी धाकड़, हाई स्कूल नेवरी एवं हाई स्कूल भैसुनी का उन्नयन हायर सेकेण्डरी शाला में कब तक किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 में देवास जिले के हाईस्कूल खरेली, दौन्ताजागीर एवं अरलावदा का हायर सेकेण्डरी में उनयन किया गया है। (ग) शालाओं का उन्नयन मापदंड की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है।
माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 7215 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 में जिला देवास में किन माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन हाई स्कूलों में किया गया है? (ख) क्या माध्यमिक विद्यालय क्रमश: लसूडिया सोंडा, विजयागंजमंडी सुनवानी गोपाल का उन्नयन हाई स्कूल में किया जाना है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) के अनुसार इनका उन्नयन कब तक किया जावेगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) एवं (ग) जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्नयन मापदंडों की पूर्ति, बजट उपलब्धता पर निर्भर है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
समकक्ष/वरिष्ठतम को ही प्रभार
[आयुष]
88. ( क्र. 7230 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग सहित सभी विभागों की प्रशासकीय व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु रिक्त पदों का प्रभार समकक्ष/वरिष्ठतम को सौंपने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) द्वारा स्थाई निर्देश जारी किए गए हैं? (ख) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (क) में संदर्भित, जी.ए.डी. के प्रावधानानुसार ही संचालनालय में रिक्त ''उप संचालक होम्योपैथी'' के पद का प्रभार, फीडिंग कैडर के वरिष्ठतम अधिकारी डॉ. एस.के. तिवारी को सौपने विषयक, संचालनालय नोट-शीट क्रमांक/3/स्था./4172 दिनांक 09/12/2015 से डॉ. तिवारी की पदस्थापना प्रस्तावित की गई थी। (ग) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार होने के कारण, शासन द्वारा स्वीकर किया जाकर आदेश क्रमांक 2777/4045/15/1/59 दिनांक 23/12/2016 से डॉ. तिवारी को उप संचालक पद के विरूद्ध प्रभारी उप संचालक पदस्थ किया गया था? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में संदर्भित ''रिक्त पद का प्रभार समकक्ष/वरिष्ठतम को सौंपने विषयक'' जी.ए.डी. के स्थाई निर्देश अद्यतन प्रभावशील है? यदि हाँ, तो आयुष विभाग में निर्देशों का पालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या जी.ए.डी. द्वारा आयुष विभाग को छूट प्रदान की गई है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रभारी उपसंचालक के रूप में। (ग) जी हाँ। आदेश दिनांक 23/12/2016 से नहीं वरन् 23/12/2015 से। (घ) जी हाँ। यथा संभव। जी नहीं।
आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सकों की पदपूर्ति
[आयुष]
89. ( क्र. 7238 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के विकासखण्ड बड़वारा, ढीमरखेड़ा व कटनी के किन ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) औषधालयों में किन स्तर के चिकित्सक एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (क) औषधालय कहाँ-कहाँ शासकीय एवं निजी भवनों में संचालित हैं? (घ) क्या जिन औषधालयों में चिकित्सकों एवं कर्मियों का अभाव है, वहां किसी अवधि तक पद पूर्ति कर दी जावेगी? (ड.) क्या जहां के औषधालय निजी भवनों में संचालित हैं, वहां किसी अवधि में शासकीय भवन निर्मित करा दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ड.) औषधालय भवन निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं।
लघु मुल कार्यों हेतु प्राप्त वंटन का उपयोग
[आदिम जाति कल्याण]
90. ( क्र. 7241 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग को लघु मूल मद अंतर्गत विगत तीन वर्षों में धार जिले को मरम्मत आदि कार्यों हेतु कितना-कितना वंटन किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुआ? जिले में प्राप्त वंटन से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं? (ख) क्या मद अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य किन-किन कारणों से लंबित हैं तथा लंबित कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? शेष अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष |
प्राप्त आवंटन |
2014-15 |
217.24 |
2015-16 |
241.79 |
2016-17 |
327.46 |
(ख) वर्ष 2014-15 में एवं वर्ष 2015-16 में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 107 कार्यों में से 25 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य प्रगतिरत हैं। अपूर्ण कार्य एवं उन पर व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। इन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास हैं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैै।
प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
91. ( क्र.
7246 ) श्री
गोपाल परमार :
क्या लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) स्वास्थ
विभाग के
अंतर्गत
कितने
प्रशासनिक अधिकारी
कब से पदस्थ
हैं? (ख)
प्रश्न (क) के
अनुसार विगत 02 वर्ष
में कितने
प्रशासनिक
अधिकारियों
के स्थानान्तरण
किये गए एवं
कितने
प्रशासनिक
अधिकारी
स्थानान्तरण
से शेष हैं
एवं कितने के
स्थानान्तरण
निरस्त किये
गए, निरस्ती
का कारण
बतावें? (ग) 03 वर्ष
से अधिक पदस्थ
प्रशासनिक
अधिकारियों के
स्थानान्तरण
की कार्यवाही
कर रहा है यदि
हाँ,
तो कब तक यदि
नहीं,
तो कारण
बतावें?
लोक
स्वास्थ्य और
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) :
(क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) विगत
02
वर्ष में किसी
भी प्रशासनिक
अधिकारी का
स्थानांतरण
नहीं किया गया
है। शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
नहीं।
वर्तमान में
ऐसा कोई
प्रस्ताव
विचाराधीन
नहीं है। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
विभागीय योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
92. ( क्र. 7281 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला चिकित्सालय में विगत 5 वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? कौन-कौन सी योजनाओं में शासन द्वारा कितनी राशि का आंवटन दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ जिला चिकित्सालय द्वारा विगत 5 वर्षों में कौन-कौन सी एजेन्सी से दवाइयां या अन्य समस्त सामग्री किस मद से क्रय की गई दवाइयां व सामग्री का मदवार सहित जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ क्रय व विक्रय हेतु शासन के नियम व निदेर्शों का पालन किया गया यदि हाँ, तो नियम निदेर्शो की प्रतियाँ उपलब्ध करावे? (घ) 5 वर्षों में कितने हितग्राहियों को विभागीय विभिन्न योजनाओं में लाभांवित किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अ.जा/अ.ज..जा छात्रावासों में सुविधा उपलब्ध कराना
[आदिम जाति कल्याण]
93. ( क्र.
7316 ) श्री
संजय शाह
मकड़ाई :
क्या आदिम
जाति कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) हरदा जिले
में अ.जा./अ.ज.जा.
बालक/बालिका
छात्रावासों
में विगत 3
वर्षों में
छात्र व
छात्राओं की
सुविधा हेतु शासन
द्वारा कितनी
राशि किन-किन
कार्यों के लिये
आवंटन दिया
गया? प्राप्त
आवंटन में से
कितनी राशि किन-किन
कार्य हेतु व्यय
किया गया? योजनावार
छात्रावासोंवार
जानकारी
उपलब्ध
करावें? (ख) प्रश्नांश
के संदर्भ में
क्या-क्या
सामग्री क्रय
की गई?
क्रय की गई
सामग्री शासन
किन नियम
निर्देशों के
तहत क्रय की
गई नियम व
निर्देश की
प्रतिया उपलब्ध
करावें? (ग) प्रश्नांश
(क), (ख)
के संदर्भ
में क्रय की
सामग्री कहाँ
से क्रय की गई? (घ)
प्रश्नांश
(क), (ख), (ग) के
संदर्भ में
क्रय की गई
सामग्री का
भौतिक सत्यापन
किया गया है? यदि
हाँ,
तो कब कब किस
सक्षम
अधिकारी
द्वारा क्रय
की सामग्री का
भौतिक सत्यापन
किया गया?
आदिम जाति
कल्याण
मंत्री ( श्री
ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' अनुसार
है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के प्रपत्र
''ब'' अनुसार
है। (ग)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''स'' अनुसार
है। (घ)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के प्रपत्र
''द'' अनुसार
है।
कामथेन सिक्युरिटी सर्विस कम्पनी को भुगतान राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 7319 ) श्री माधो सिंह डावर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में कामथेन सिक्युरिटी सर्विस कम्पनी को जिला अस्पताल द्वारा वर्षवार कितनी-कितनी राशि को भुगतान किया गया? (ख) अलीराजपुर जिले में सफाई एवं सिक्युरिटी सेवाओं के लिए किसी कम्पनी/एनजीओ/अन्य संस्था के टेंडर आमंत्रित किये गये थे? यदि हाँ, तो कब किये गये थे? किन किन संस्थाओं के टेंडर प्राप्त हुए उनके क्या रेट थे तथा इन्हें वर्क आर्डर कितने समय के लिए दिये गये थे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कामथेन सिक्युरिटी सर्विस कम्पनी को जिला अस्पताल, अलीराजपुर द्वारा वर्षवार निम्नानुसार भुगतान किया गया:-
क्रमांक |
वर्ष |
राशि |
1 |
2013-14 |
737800 |
2 |
2014-15 |
2553300 |
3 |
2015-16 |
2971692 |
4 |
2016-17 |
2112154 |
(ख)
जी हाँ।
सितम्बर 2013 में। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। कार्यादेश
आरंभ में एक
वर्ष की अवधि
के लिये दिया
गया था, तत्पश्चात
अवधि को
समय-समय पर
बढाया गया।
परिशिष्ट
- ''तेईस''
चिकित्सालयों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
95. ( क्र. 7328 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो सुरक्षा गार्ड तैनाती के क्या नियम निर्देश हैं। किस एजेंसी को गार्ड तैनाती हेतु कब और किस प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किये गये हैं। गार्डों की शैक्षणिक एवं शारीरिक क्षमता तथा प्रशिक्षण संबंधी क्या नियम हैं। उक्त कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष कितनी राशि किस मद से व्यय की जाती है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। खुली निविदा प्रक्रिया के आधार पर ईगल सिक्यूरिटी सर्विस भोपाल को दिनांक 14/09/2016 कार्यादेश जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु विगत दो वर्षों में हुये व्यय निम्नानुसार है:-
क्रमांक |
वर्ष |
मद |
व्यय राशि (रूपये में) |
1 |
2015-16 |
राज्य मद |
942036 |
2 |
2016-17 |
राज्य मद |
94640 |
मरीजों का भोजन वितरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
96. ( क्र. 7330 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को भोजन, नाश्ता इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शहडोल जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई। भोजन व्यवस्था हेतु कितनी संस्था को किस-किस अवधि के लिये किस प्रक्रिया का पालन कर विज्ञापन प्रसारित कर ठेका दिया गया है। वर्षवार संपूर्ण व्यय की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ग) क्या उक्त भोजन व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया जाता है यदि हाँ, तो अधिकारी द्वारा कब-कब किस-किस चिकित्सालय में सत्यांपन किया गया और उक्त्त व्यवस्था हेतु जन प्रतिनिधियों एवं अन्य सक्षम व्यक्तियों की बैठक कब-कब आयोजित कर व्यवस्था के संबंध में क्या-क्या अनुमोदन प्राप्त किया गया है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) शहडोल जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में कोटेशन के आधार पर न्यूनतम कोटेशन वाली फर्म को ठेका दिया जाता है। वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक की आवंटित राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-
वर्ष |
कार्य |
प्राप्त आवंटन |
व्यय |
2013-14 |
भोजन/नाश्ता |
1211493 |
1211493 |
2014-15 |
भोजन/नाश्ता |
3012394 |
3012394 |
2015-16 |
भोजन/नाश्ता |
2911277 |
2911277 |
2016-17 |
भोजन/नाश्ता |
2884047 |
2884047 |
(ग) जी हाँ। भोजन व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित संस्था के चिकित्सा अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है।
सेवानिवृत्त महिला कर्मचारियों का स्वत्वों का भुगतान किये जाने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 7352 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल द्वारा दिनांक 01.9.2016 को शहडोल के कुल 23 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सेवानिवृत्त किया गया है परन्तु अभी तक सेवानिवृत्त महिला पर्यवेक्षक एवं स्वास्थ्य कर्ताओं को उनको मिलने वाली पेंशन व अन्य स्वत्वों का भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है? (ख) सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी कौन-कौन हैं? (ग) क्या जानबूझ कर डा. द्विवेदी एवं संबंधित लिपिक द्वारा संबंधित की पेंशन व अन्य स्वत्वों का लाभ नहीं देना चाहते हैं यदि सही है तो क्या इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी और कब तक? (घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कब तक मिलने वाले स्वत्वों का लाभ मिल जायेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल में दिनांक 31.08.2016 को 12 ए.एन.एम. एवं 11 एल.एच.व्ही. सेवानिवृत्त की गई। इनमें से 10 ए.एन.एम. व 12 एल.एच.व्ही. के स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है। शेष 02 ए.एन.एम. श्रीमती मून्नी बाई व श्रीमती रत्ना नावैत का जी.आई.एस./एफ.बी.एफ. के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है, का 15 दिवस के अंदर भुगतान करा दिया जावेगा। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश “क“ के उत्तर अनुसार।
समयमान वेतनमान के लाभ दिलाए जाने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
98. ( क्र. 7404 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुष्ठ रोग विभाग में नॉन मेडिकल असिस्टेंट एवं नॉन मेडिकल सुपरवाइजर के पद पर नियमित सीधी भर्ती प्रदेश के समस्त जिलों में की गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो क्या नॉन मेडिकल असिस्टेंट एवं नॉन मेडिकल सुपरवाइजरों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया, यदि हाँ, तो कब से, किन-किन जिलों में, अगर नहीं तो क्यों? अन्य विभाग द्वारा 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान, वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों को शासन के द्वारा जारी तृतीय वर्ग कर्मचारी के राजपत्र में भी शामिल नहीं किया गया, क्यों? इनको राजपत्र में शामिल करने हेतु नीति एवं निर्देश कब तक तैयार करावेंगे एवं कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के पत्र क्रमांक 474 दिनांक 05/05/2016 एवं दिनांक 01/11/2016 यह दर्शाता है कि संबंधितों की भर्ती नियमित एवं सीधी हुई, परन्तु अन्य कर्मचारियों की भांति समयमान, वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों को प्रश्नांश (ख) अनुसार समयमान, वेतनमान का लाभ दिलायेंगे, यदि हाँ, तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों? साथ ही राजपत्र में सम्मिलित करने की कार्यवाही कब तक करावेंगे? यह भी बतावें कि समयमान, वेतनमान का लाभ न देने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित) तृतीय सेवा भरती नियम 1989 का प्रकाशन के पूर्व एवं उसके पश्चात् राज्य शासन की अनुमति उपरांत संचालनालय आदेश दिनांक 25.01.1992 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन नॉन मेडिकल असिस्टेंट एवं नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पद पर नियमित सीधी भर्ती प्रदेश के जिलों में की गई थी। (ख) जी नहीं, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से समयमान वेतनमान योजना प्रभावशील की गई थी। जिसमें जिन संवर्गों में सीधी भर्ती (विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार) होती है उनमें संवर्ग ''स'' वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश थे। तद्नुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित) तृतीय सेवा भरती नियम 1989 में नॉन मेडिकल असिस्टेंट एवं नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का होने के कारण समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 के अनुसार पात्रता धारी कर्मचारियों को 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान, वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित) तृतीय सेवा भरती नियम 1989 में नॉन मेडिकल असिस्टेंट एवं नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (ख) में वर्णित कारणों से समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। (ड.) सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को भेजा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं
[आदिम जाति कल्याण]
99. ( क्र. 7426 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार किस-किस मद में किन-किन कार्यों हेतु किस आधार पर राशि स्वीकृत करती है। जानकारी उपलब्ध करायें साथ ही जिला अनूपपुर अंतर्गत कोतमा विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्रामों में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य कितने पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं, कार्य अपूर्ण होने का क्या कारण है तथा अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। (ग) योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किस-किस आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। नीति और निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हेतु राज्य शासन अथवा भारत शासन को प्रस्तावित किये गये हैं अथवा प्रस्तावित किये जाने है। उनका विवरण दें। क्या कार्य स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री जी एवं जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुये है। यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (ग) नीति और निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार तथा विधानसभा क्षेत्र कोतमा के लिए वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''पाँच'' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''छ:'' अनुसार है।
स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पत्रों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
100. ( क्र. 7431 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 02 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग को स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्यप्रदेश का किन-किन विषयक कौन-कौन से पत्र कब-कब, किस-किस माध्यम से प्राप्त हुए। (ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त अभ्यावेदनों/पत्रों पर संबंधितों द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार प्राप्त पत्रों की विषयवस्तु क्या है एवं किन-किन विषयों/ बिन्दुओं का निराकरण किया जा चुका है एवं किन-किन बिन्दुओं का निराकरण किया जाना शेष है? कार्यवाही किस स्तर पर है? किन-किन बिन्दुओं का निराकरण कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (घ) उपरोक्त पत्रों पर किस स्तर पर देरी हुई है इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदेह है एवं जवाबदेह अधिकारियों/कर्मचारियों पर कब तक समुचित कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) फार्मासिस्टों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन के बिन्दुओं पर टीप संबंधित शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त किये गये। तत्पश्चात् फार्मासिस्टों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन के बिन्दुओं पर तथ्यात्मक टीप के साथ कार्यवाही की जाकर नस्ती प्रशासकीय विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। (ग) प्राप्त पत्रों की विषयवस्तु की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उत्तरांश (ख) में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा
[आदिम जाति कल्याण]
101. ( क्र. 7437 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के केवट समाज को मांझी अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने संबंधी घोषणा की गई थी। क्या वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा भी इसी तरह की घोषणा की गई है। यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में विभाग द्वारा इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? (ख) क्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर केवट समाज का मांझी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु मध्यप्रदेश की विधानसभा से अशासकीय संकल्प भी पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया है। यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति से अवगत करायें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्रीजी का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 565 दिनांक 24/06/2014 द्वारा भारत सरकार को लिखा गया। (ख) जी हाँ। सचिव, भारत सरकार, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, नई दिल्ली को भेजा गया। भारत सरकार स्तर पर प्रस्ताव अमान्य, राज्य शासन को अवगत कराया गया है।
हरदा अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्र
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र. 7516 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में स्वास्थ्य विभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? कितने पद खाली है एवं कितने पद भरे हैं? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। क्या विगत 3 वर्षों में कार्य में लापरवाही एवं अन्य कितनी शिकायतें कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की विभाग के पास आयी हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों पर विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही गई? (ख) टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? क्या सभी संचालित केन्द्रों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को अपने मुख्यालय पर निवास करने का नियम है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों में कब-कब, किन सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किया गया? (ग) हरदा जिले स्वास्थ्य विभाग में कितनी रोगी कल्याण समितियों का संचालन किया जा रहा है? विगत 3 वर्षों में किन-किन रोगी कल्याण समिति से कितनी-कितनी राशि के कार्य कराये गये?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ख) टिमरनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहटगांव, नौसर एवं मकड़ाई संचालित है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (ग) 08 रोगी कल्याण समितियों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया परिसर में अतिक्रमण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 7546 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया के परिसर की बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं बाहरी विद्युतीकरण का कार्य कब स्वीकृत हुआ तथा कार्य पूर्ण की क्या समय-सीमा निर्धारित है वर्तमान में उक्त कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया को आवंटित भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण होने से बाउण्ड्रीवाल कार्य रूका हुआ है? यदि हाँ, तो आवंटित कुल रकबे को कब तक अतिक्रमण मुक्त करा दिया जावेगा, ताकि निर्धारित अनुबंध अवधि में निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण कराया जा सकें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अतिक्रमण हटाने के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये है। अतिक्रमण शीघ्र हटवाया जाकर शेष कार्य अनुपातिक अवधि में पूर्ण किया जाना संभव होगा।
शासकीय शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 7547 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/ हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर पर दर्ज बच्चों की उपस्थिति के मान से कक्षाओं में बैठने हेतु फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था है? विद्यालयवार जानकारी देवें? (ख) विगत तीन वर्षों में उन्नत हुये माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बच्चों के मान बैठकर सुविधापूर्वक अध्ययन कार्य करने हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गई है? यदि हाँ, तो ऐसे उन्नत हुये स्कूलों की संख्या एवं आवंटित फर्नीचर की जानकारी देवें? यदि नहीं, तो ऐसे विद्यालय में क्या आगामी शिक्षण सत्र के पूर्व उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) जी नहीं। हाई व हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार। फर्नीचर की उपलब्धता बजट पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विगत तीन वर्ष में शासकीय प्राथमिक शाला से माध्यमिक शालाओं में उन्नत शालाओं की जानकारी निरंक है।
अध्यापक संवर्ग (पुरूष+महिला) की बिना शर्त के तबादला नीति
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 7571 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में अध्यापक संवर्ग (पुरूष, महिला) की तबादला नीति क्या थी? क्या प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक उपरोक्त नीति में कोई परिवर्तन किये गये है यदि हाँ, तो पूर्व की तबादला नीति व वर्तमान वर्ष 2017 की तबादला नीति से अवगत करावें व दोनों नीतियों की छायाप्रति दी जावें? (ख) क्या नवनिर्मित (वर्तमान) तबादला नीति में जो महिला अध्यापक वर्ग इस प्रकार के स्कूलों पर पदस्थ है जहां वह पदांकन स्थान पर असुरक्षित है? (ग) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (ख) में असुरक्षित स्थान पर पदांकित महिला अध्यापक वर्ग को बिना शर्त के उनकी सुरक्षा की दृष्टि से व महिला सशक्तिकरण के तहत उनका सुरक्षित स्थान पर तबादला किया जावेगा। इस हेतु प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी महिला वर्ग को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें हर संभव सहयोग देने की घोषणा भी करते रहें है? (घ) क्या विभाग प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में नवनिर्मित (वर्तमान) तबादला नीति में तबादला हेतु विशेष परिस्थितियों जैसे सुरक्षा की दृष्टि से आदि में विशेष राहत देने जैसे स्थानीय निकाय व ग्रामीणों से नगरीय निकाय आदि में पदांकन हेतु विशेष शर्त को जोड़ा जावेगा। यदि हाँ, तो कब तक? जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन व शैक्षणिक कार्य आदि कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करती रहें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पूर्व की अंतर्निकाय संविलियन नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नवीन अंतर्निकाय संविलियन नीति जारी करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) असुरक्षित पदांकन स्थान पर पदस्थ होने की जानकारी प्राप्त नहीं है। अतः असुरक्षा की स्थिति निर्मित नहीं होती है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अप्रशिक्षित के परीक्षार्थियों को भर्ती नियमों में लाभ
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 7572 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में एस.सी. व एस.टी. वर्ग के परीक्षार्थियों को आगामी संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2017 में पात्र कर भर्ती नियमों में बिना डी.एड व बी.एड परीक्षार्थियों को लाभ देने की घोषणा का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या शासन (विभाग) द्वारा दिव्यांग वर्ग के अप्रशिक्षित परीक्षार्थियों को भी इस घोषणा का लाभ आगामी भर्ती परीक्षा के भर्ती नियमों में जोड़कर दिया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2017-18 के भर्ती नियमों में दिव्यांग वर्ग व प्रदेश के बाहर के परीक्षार्थियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है कि जानकारी छायाप्रति सहित दी जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संविदा शाला शिक्षक भर्ती नियम में राज्य दिव्यांग उम्मीदवारों को 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिये पृथक से पद आरक्षित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण, लैब टेक्नीशियन संविदा के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 7597 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.एच.एम. के द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में कितने लैब टेक्नीशियन संविदा के आधार कार्यरत हैं? (ख) संविदा के लैब टेक्नीशियन का वेतन कितना है व वेतन के निर्धारण की प्रक्रिया क्या है? पूर्व में कितना वेतन दिया जा रहा था और वर्तमान में कितना दिया जा रहा है? (ग) क्या संविदा लैब टेक्नीशियन क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रहे हैं? उन्हें क्या समान कार्य, समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या इन्हें भविष्य में नियमित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो समय-सीमा का उल्लेख करें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 196 लैब टेक्नीशियन कार्यरत है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य गवर्निंग बॉडी/ कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के आधार पर मासिक मानदेय का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में मूल मानदेय राशि रू. 8,500/- तथा वर्तमान में मूल मानदेय रूपये 15,000/- है। वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर 15,000/- से 17454/- तक मानदेय दिया जा रहा है। (ग) जी हाँ। जी हाँ, उत्तर (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों के उन्नयन के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
108. ( क्र. 7611 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4031 के उत्तर दिनांक 17.03.2015 में वर्ष 2014-15 में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज 71 में माध्यमिक शाला दामोदरगढ़ एवं वसिगड़ा का उन्नयन हाई स्कूल के पात्र सूची में शामिल जिसे वर्ष 2015-16 में उन्नयन किया जावेगा का उत्तर प्राप्त हुआ था? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में हाई स्कूल बहेराडाबर एवं प्रतापगंज का उन्नयन हायर सेकेण्ड्री के रूप में वर्ष 2015-16 में किया जावेगा का उत्तर प्राप्त हुआ था? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 84 (क्रमांक 1331) उत्तर दिनांक 24 जुलाई 2015 में प्रश्नांश (क) (ख) के संबंध में प्राप्त उत्तरों में उक्त शालाओं का वर्ष 2015-16 में उन्नयन हेतु प्रस्तावित किया गया है? उन्नयन बजट पर निर्भर करेगी? जिसकी समय-सीमा बताना संभव नहीं है? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में उन्नयन करने हेतु बजट का अभाव था, किन्तु जो प्रस्तावित व आश्वासन में नहीं थी उन्हें उन्नयन का बजट मिल गया जो विधानसभा में दिये गये उत्तर का अपमान हैं? इसके लिये कौन दोषी है, दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? (ड.) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) (घ) के प्रकाश में विधानसभा में दिये गये आश्वासन पूर्ण करने के लिए बजट उपलब्ध करावेंगे जो वर्ष 2017-18 में उन्नयन हो सकें? यदि नहीं, तो क्यों तथा दूसरी विधानसभा के उन्नयन का बजट कहाँ से आ गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) एवं (ड.) शालाओं का उन्नयन सक्षम स्वीकृति से किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सीमित वित्तीय संसाधनों की वजह से सभी प्रस्तावित शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता है।
बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन निर्मित भवन में करने बावत्
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 7612 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 6102 दिनांक 06.09.2008 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रीवा जिले के ब्लाक मऊगंज, त्यौथर, गंगेव में कक्षा 6, 7, 8 के बालिका आवासीय विद्यालय खोजने का आदेश प्रदान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा ब्लाक मऊगंज के दुवगांवा में प्रस्तावित किया जाकर भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृत स्थल दुवगवां में 20 लाख रूपये वर्ष 2007-08 में प्रदान किये गये तथा इसी में वर्ष 2011-12 में 33 लाख रूपये प्रदान किये गये? यदि हाँ, तो क्या भवन पूर्ण हो चुका है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के प्रकाश में वर्ष 2010 में खुल जाना था किन्तु भवन नहीं बन पाने के कारण नहीं संचालित किया जा सका था? जबकि अब पूर्ण रूप से 53 लाख का भवन बनकर तैयार हो गया है यदि हाँ, तो उक्त भवन में विद्यालय का संचालन क्यों नहीं हो रहा है? कारण स्पष्ट करें? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी को चिन्हित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के प्रकाश में बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है? यदि हाँ, तो कहाँ बतावें? स्थल स्वीकृत एवं निर्मित उपरांत संचालन की कार्यवाही कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राज्य शिक्षा के पत्र क्र. राशिके/निर्माण/2008/6102/ दिनांक 06.09.2008 के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य आवंटित किए गए है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इन छात्रावासों को चालू 28-05-2008 से किया गया है। (ख) विकासखण्ड मऊगंज में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दुबगंवा में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 में रूपये 20.00 लाख स्वीकृत कर भवन का निर्माण कार्य कराया गया। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है। अतिरिक्त 50 सीट हेतु वर्ष 2011-12 में भवन निर्माण हेतु 33.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दुबगवा के प्रथम 50 सीटर का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। भवन के निर्माणधीन अवधि में छात्रावास का संचालन शासकीय भवन मा. शाला फरहदा विकासखण्ड मऊगंज में संचालित है। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्मित भवन में छात्रावास संचालित किये जाने हेतु संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं वार्डन को निर्देशित किया गया है। नवीन शिक्षा सत्र 2017-18 से नवनिर्मित भवन दुबगंवा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किया जावेगा। (घ) मा. शाला फरहदा विकासखण्ड मऊगंज के शासकीय भवन में छात्रावास संचालित है। स्वीकृत स्थल मा. शाला दुबगवा में संचालित किये जाने हेतु विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं वार्डन को निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान शिक्षा सत्र में छात्रावास की बालिकाएं मा. शाला फरहदा में अध्ययनरत होने के कारण नवीन शिक्षा सत्र 2017-18 में स्वीकृत स्थल दुबगवा में छात्रावास का संचालन किया जावेगा।
मंदसौर जिले में एड्स के मरीजों की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 7619 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कुल कितने एड्स, कैन्सर जैसे गंभीर बीमारी के मरीज जिला चिकित्सालय में पंजीकृत हैं सिर्फ संख्या बतायें? (ख) मंदसौर जिले में वर्तमान में कितने एन.जी.ओ. स्वास्थ के क्षेत्र में कार्यरत हैं, दिनांक 1 जनवरी 2014 के पश्चात इन एन.जी.ओ ने कौन-कौन से कार्य एड्स मरीज एवं परिवार के लिए कहाँ-कहाँ किये तथा 1 जनवरी 2014 के पश्चात इन एन.जी.ओ. कितना-कितना भुगतान किया गया? (ग) एड्स पीड़ित परिवार के बच्चों कि शिक्षा के लिये विभाग की क्या योजना है इसके लिए किन-किन शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओ ने ऐसे परिवारों को चिन्हित कर क्या सुविधा प्रदान की? मंदसौर जिला चिकित्सालय की सोनोग्राफी मशीन से उक्त अवधि में कुल कितनी सोनोग्राफी की, वर्षवार जानकारी देवें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मंदसौर जिले में कुल 1871 एड्स बीमारी से पीड़ित मरीज ए.आर.टी. केन्द्र जिला चिकित्सालय मंदसौर में तथा 140 कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीज जिला चिकित्सालय मंदसौर में पंजीकृत है। (ख) मंदसौर जिले में 02 एन.जी.ओ. एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में उच्च जोखिम समूहों के लिए एन.जी.ओ. के माध्यम से परियोजनाएं संचालित की जाती है जिसके अंतर्गत उच्च जोखिम व्यक्तियों में एच.आई.व्ही. की रोकथाम हेतु व्यवहार परिवर्तन, नियमित रक्त परीक्षण एवं एच.आई.व्ही. पॉजीटिव उच्च जोखिम व्यक्तियों को चिकित्सीय सेवा की उपलब्धता कराना है। मंदसौर जिले में कार्यरत एन.जी.ओ. जिले में निवासरत उच्च जोखिम समूह के व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं। इन संस्थाओं को 01 जनवरी 2014 के पश्चात आवंटित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
क्रमांक |
जिला |
एनजीओ का नाम |
परियोजना का प्रकार |
कुल |
1. |
मंदसौर |
एम. पी. नेटवर्क ऑफ पीपुल लिविंग विथ एचआईवी/एड्स |
लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना |
35,80,487.00 |
2. |
मंदसौर |
मंदसौर एडवांस इन्फार्मेशन मैनेजमेंट सोसायटी |
लिंक वर्कर स्कीम |
58,11,846.00 |
(ग) एड्स पीड़ित परिवार के बच्चों की शिक्षा की योजना का संबंध समिति कार्यालय से नहीं है। मंदसौर जिले में सोनोग्राफी 01 जनवरी 2014 के पश्चात वर्षवार निम्नलिखित सोनोग्राफी की गईः-
वर्ष |
सोनोग्राफी |
01 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 |
5284 |
01 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 |
6514 |
01 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 |
6567 |
01 जनवरी से 20 मार्च 2017 |
1287 |
कुल |
19652 |
आरोप पत्र तामिल करवाये बिना निलंबन बावत
[स्कूल शिक्षा]
111. ( क्र. 7638 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कौन-कौन वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक को किस-किस दिनांक को किस-किस विभाग (ग्रामीण एवं नगरीय) के आदेश से निलंबित किये गये हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में निलंबित वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापकों को किस-किस दिनांक को आरोप पत्र दिया जाकर किस-किस दिनांक को आरोप पत्र तामिल करवाई गई? (ग) क्या निलंबित कर्मचारियों को 45 दिवस में आरोप पत्र तामिल कराये जाने का नियम हैं? यदि हाँ, तो 45 दिवस में जिन्हें आरोप पत्र तामिल नहीं कराएं गए, प्रश्नांश (क) के ऐसे कितने निलंबित वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापकों को बिना आरोप पत्र के सवेतन बहाल किया गया उनके संस्थावार नाम, पदनाम एवं बहाली की दिनांक आदि जानकारी से अवगत करावें? अधिकारी की लापरवाही से बिना कार्य वेतन देने से हुई शासन हानि के लिये अधिकारी के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) में संलग्न परिशिष्ट के कालम 8 एवं 9 के अनुसार। (ग) म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित कर्मचारियों को 45 दिवस के अन्दर अरोप पत्र जारी करने के नियम है। निलंबित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापकों को 45 दिवस की अवधि के भीतर आरोप पत्र जारी किये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गुरूजी को फर्जी तरीके से लाभ दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 7640 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के जवा तहसील अतंर्गत ग्राम लूक में तिवरियान टोला में पदस्थ गुरूजी शासन द्वारा निर्धारित पात्रता परीक्षा/डी.एड. उत्तीर्ण की है? परिणाम की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या शासन का यह भी आदेश है कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं उन्हें संविलयन/नियमित वेतनमान नहीं दिया जा सकेगा? (ग) ग्राम लूक में तिवरियान टोला के गुरूजी को किस नियम के तहत संवलियन कर नियमित वेतनमान दिया जा रहा है? कब से नियमित वेतनमान दिया जा रहा है? अभी तक कितना वेतन दिया जा चुका है? इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी है? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, कब तक? नहीं तो क्यों? कारण बतावें वर्तमान में तिवरियान टोला के गुरूजी कहाँ पर पदस्थ है? क्या उन्हें निलंबित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? क्या अतिरिक्त लिये गये पैसों की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? कारण बतावें? (घ) क्या ग्राम लूक के तिवरियान टोला के गुरूजी को फर्जी तरीके से शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रीवा जिले के तहसील जवा अंतर्गत ग्राम लूक तिवरियान टोला में श्री मोतीलाल द्विवेदी गुरूजी के पद पर 01.08.1998 से पदस्थ थे। संबंधित गुरूजी शासन द्वारा निर्धारित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। डी.एड. परीक्षा वर्ष 2007 में भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल से उत्तीर्ण है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) ग्राम लूक तिवरियान टोला में पदस्थ श्री मोतीला दुवेदी गुरूजी वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ है। प्रकरण के जाँच के निर्देश कलेक्टर रीवा को दिये गये है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
बोर्ड परीक्षाओं में स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 7652 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन स्तर पर आयोजित 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं में स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं के लिये परीक्षा केन्द्र बनाने के क्या नियम दिशा-निर्देश हैं, निर्देशों की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें की इन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कब किसके द्वारा किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वाध्यायी परीक्षाओं के लिये जबलपुर जिला अतंर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित परीक्षाओं हेतु कहाँ-कहाँ स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र बनाये गये वर्षवार सूची देवें? (ग) शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला में विगत अनेक वर्षों से स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र संचालित तथा इसे अचानक समाप्त करने का क्या कारण है पाटन ब्लाक में ही ऐसा क्यों किया गया, जिससे बच्चों को अन्यत्र भटकना पड़ा बतलावें एवं क्या आगामी वर्षों में आयोजित परीक्षाओं में क्या यहाँ पुन: बोर्ड परीक्षाओं का स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र बनाया जावेगा, उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/1297/आर-1151/15/20-3 भोपाल, दिनांक 20/07/2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा माह अगस्त एवं सितम्बर में 10वी एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं के लिये परीक्षा केन्द्र बनाने के प्रस्ताव तैयार कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को प्राप्त होते है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा अंतिम रूप से परीक्षा केन्द्रों की सूची माह दिसम्बर अंत तक जारी की जाती है। निर्देश की छाया प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ख) जबलपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10वीं एवं 12वीं) हेतु बनाये गये स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्रों की वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। (ग) शासकीय आदर्श (उत्कृष्ट) उ.मा.वि. पाटन विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं 12वीं के नियमित छात्रों का परीक्षा केन्द्र था न कि स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का। इस केन्द्र में परीक्षार्थियों की बैठक क्षमता लगभग 300 से 350 तक है। इस सत्र में विकासखंड पाटन के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों द्वारा कक्षा 10वीं के लगभग 600 एवं कक्षा 12वीं के लगभग 400 स्वाध्यायी छात्रों के आवेदन-पत्र अग्रेषित किये गये थे। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र शासकीय विद्यालय पर ही रखने के निर्देशों के तहत इतनी अधिक बैठक क्षमता का कोई शासकीय विद्यालय विकासखंड मुख्यालय पाटन में न होने के कारण स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिऐ परीक्षा केन्द्र इस सत्र के लिय चयन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया। आगामी वर्ष में स्वाध्यायी छात्रों की संख्या तथा पाटन विकासखंड मुख्यालय स्थित शासकीय विद्यालयों की बैठक क्षमता के अनुरूप नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।
पाटन विधानसभा अतंर्गत संचालित शालाओं के संदर्भ में
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 7655 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत ऐसे कौन-कौन सी प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं, जो भवन विहीन हैं तथा दूसरी शालाओं के भवनों से संचालित हो रही हैं एवं कौन-कौन सी शालायें जर्जर शाला भवनों में लग रहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र अतंर्गत कौन-कौन सी हायर सेकेण्ड्री एवं कौन-कौन से हाई स्कूल कब से संचालित हैं एवं इन उल्लेखित शालाओं में से किन शालाओं में फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तथा कहाँ-कहाँ पर प्रयोगशाला व प्रयोगशाला सहायक नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु कब किसके द्वारा शासन स्तर पर पत्राचार किया गया तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई? इन उल्लेखित कमियों को दूर कर सभी सुविधायें शाला में प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहें हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है एवं कोई भी शाला जर्जर शाला भवन में नहीं लग रही है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ग) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। भवन निर्माण व अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है। प्रयोगशाला सहायकों की पदस्थापना सतत् प्रक्रिया है। भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक संसाधनों की स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
अतिथि शिक्षकों के विषय में
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 7656 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतिथि शिक्षकों द्वारा अनुभव के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. दायर कर गुरूजी की भाँति लाभ देकर संविदा शाला शिक्षक बनाये जाने की मांग की थी तथा इसका फैसला माननीय उच्च न्यायायय ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में दिया है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो उल्लेखित फैसले की छायाप्रति देवें एवं उक्त फैसले अनुसार अतिथि शिक्षकों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को क्या दिशा-निर्देश दिये है तथा इन निर्देशों के तहत राज्य सरकार क्या नीति बना रही है? बतलावें? (ग) क्या शासन अतिथि शिक्षकों द्वारा किये गये अध्यापन काल को कार्य अनुभव मानकर अतिथि शिक्षकों को पत्राचार से बी.एण्ड. या डी.एण्ड. की डिग्री प्राप्त करने में छूट प्रदान करेगा, यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) पाटन विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत पाटन एवं मझौली तहसील अतंर्गत कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन, कब से अतिथि शिक्षक नियुक्त है, शालावार वर्ष 2016-17 सूची देवे एवं यह भी बतलावें की क्या शासन इनके अध्यापन कार्य के अनुभव के आधार पर बी.एड. एवं डी.एड. के समकक्ष मानकर इन्हें संविदा शाला शिक्षक बनायेगा? उत्तर में हाँ तो किस प्रकार से कब, तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ म.प्र. द्वारा डब्ल्यू.पी. 7047/2015 प्रस्तुत की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 14.5.15 में अभ्यावेदन दिये जाने पर तीन माह में शासन द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने के निर्देश हैं। निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। निर्णय के क्रम में शासन द्वारा दिनांक 5.8.15 को अभ्यावेदन का निराकरण किया गया। (ग) जी नहीं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना एवं डी.एड./बी.एड. का प्रशिक्षण वैधानिक अनिवार्यता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार। जी नहीं। शेषांश प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालनालय आयुष में ओ.एस.डी. के पद पर पदोन्नति
[आयुष]
116. ( क्र. 7667 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? इन पदों पर सेवा भर्ती नियमानुसार नियमित सीधी भर्ती, पदोन्नति से कौन-कौन अधिकारी कब से पदस्थ है? कौन-कौन से पद रिक्त हैं? (ख) संचालनालय में ओ.एस.डी. के किस श्रेणी (प्रथम द्वितीय) के कितने पद स्वीकृत, भरे, रिक्त हैं? (ग) क्या रिक्त उच्च पदों का प्रभार समकक्ष/वरिष्ठतम अधिकारियों को सौंपने विषयक जी.ए.डी. के स्थाई निर्देश क्रमांक एफ 11-8/96/9/एक दिनांक 04/11/1996 तथा क्रमांक एफ 11-41/2014/1/9 दिनांक 14/11/2014 एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन करने विषयक निर्देश दिनांक 28/12/2016 आयुष विभाग में भी प्रभावशील है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (क) एवं (ख) के रिक्त पदों में से किन-किन पदों के प्रभार हेतु विभाग में समकक्ष/वरिष्ठतम योग्य अधिकारी उपलब्ध है? किन पदों के लिए समकक्ष/वरिष्ठतम योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) ओ.एस.डी. का कोई पद स्वीकृत नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) अधिकांश पदों के लिये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 7673 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में पदस्थ कितने गुरूजियों को संविदा शिक्षक वर्ग-3 में नियोजित किया जा चुका है? नियोजन के बाद उनको कितने रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गंगेव द्वारा कितने गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 पर नियोजित कर कितने रूपये मासिक संविदा पारिश्रमिक प्रदाय किये जा रहे हैं? क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-56/2007/20-2, दिनांक 17.04.2008 के परिपालन में दिनांक 21.3.2016 को पत्र क्र. 3485/स्था./शिक्षा जनपद पंचायत के माध्यम से आदेश जारी किया, जिसमें पारिश्रमिक 15 प्रतिशत बढ़ाकर देने का उल्लेख किया। आदेश अनुसार क्या संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में नियोजित सभी को आदेशानुसार पारिश्रमिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार 15 प्रतिशत संविदा राशि बढ़ाकर अगर भुगतान नहीं किया जा रहा है तो इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे? कितने आवेदन संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के जिनकी सेवाएं 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन 15 प्रतिशत मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि न किये जाने के लंबित हैं? इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतायें। अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रीवा जिलान्तर्गत 2095 गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन किया गया है। गुरूजी से संविदा शाला शिक्षक-3 में नियोजन पश्चात उन्हे निर्धारित मानदेय रूपये 5000/- प्रदान किया जा रहा है। (ख) मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव द्वारा 111 गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन किया गया है। गुरूजी से संविदा शाला शिक्षक-3 में नियोजन पश्चात उन्हे निर्धारित मानदेय रूपये 5000/- प्रदान किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव द्वारा जारी अपने आदेश दिनांक 21.03.2016 को अपने आदेश क्रमांक/1303/शिक्षा/सेल/जन.पंचा./2016, दिनांक 09.08.2016 के द्वारा निरस्त किया गया है। पात्रता न होने के कारण 15 प्रतिशत बढ़ाकर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 44-6/2014/20-2, दिनांक 09.12.2014 के निदेश के तहत मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार। अध्यापक संवर्ग के नियम 2008 के अनुसार संविदा शाला शिक्षक द्वारा तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अध्यापकों के सुसंगत पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष विभाग के औषधालय में पदों की स्थिति
[आयुष]
118. ( क्र. 7682 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा राजगढ़ जिले में आयुष विभाग के औषधालय संचालित हैं? यदि हाँ, तो कब से और कहाँ-कहाँ पर? संचालित स्थान/ग्राम का नाम व दिनांक सहित बतावें। (ख) क्या औषधालय स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं? यदि हाँ, तो बतावें और यदि नहीं, तो उक्त औषधालयों वर्तमान में कहाँ पर संचालित हो रहे हैं? उनके भवन कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? (ग) शासन द्वारा उक्त औषधालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत किये गये हैं? उनमें कितने रिक्त हैं तथा कौन-कौन कब से कार्यरत हैं? नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल तथा वर्तमान स्थल पर पदस्थी दिनांक सहित बतावें। (घ) उक्त औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
शासन आदेश का पालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
119. ( क्र. 7687 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2000 के पालन में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07.03.2011 के अनुसार प्रदेश की हलवा जाति वर्ग के उम्मीदार जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में शामिल थे, को आरक्षण अथवा पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक एक/स्था./पीएफ/50/ 97/1971, भोपाल दिनांक 29.01.2004 के प्रश्नांश (क) का पालन किया गया था? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति निरस्त की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शालाओं को विभिन्न योजनाओं अंतर्गत कराये गये कार्य
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 7693 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र संख्या कक्षावार दी जाए? (ख) बहोरी बंद विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्कूलों में रा.मा.शि.अ. एवं एस.एम.डी.सी. के माध्यम से वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी दी जाए? (ग) क्या शा.उ.उ.मा.वि.बहोरीबंद में कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत कतिपय छात्रा-छात्राएं आज भी साईकिल से वंचित हैं? यदि हाँ, तो क्यों कारण बतायें? इन्हें कब तक साईकिल उपलब्ध कराई जावेगी? (घ) विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत स्कूल खरखरी नं. २ खम्हरिया नं. २ पपिरियापरौहा सहित अन्य प्रा./मा. शालाओं में विगत ०२ वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने के क्या कारण है? क्या संबंधित छात्र-छात्राओं को पूर्व वर्ष की छात्रवृत्ति दिलाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्नांश (क) से (घ) के संबंध में प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) संकुल प्राचार्य शास. उमावि. बिलहरी के अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पात्र छात्रों को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। तत्संबंध में संकुल प्राचार्य बिलहरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, रीठी, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक रीठी, संबंधित संस्थाओं के प्रधानाध्यापक, जन शिक्षक को छात्रवृत्ति वितरण में लापरवाही किये जाने के संबंध में कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किये गये है। छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के अन्य प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार अनुसार है।
प्रदेश में पेंशनरों एवं सेवारत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
121. ( क्र. 7694 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों ) एवं सेवारत कर्मचारियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ हेतु शासन द्वारा प्रदेश के भीतर या बाहर के चिकित्सालयों में दोनों वर्गों के उपचार हेतु क्या प्रावधान हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिये किन बीमारियों को शामिल किया गया है? क्या सेवारत कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिये प्रावधानों में भिन्नता है? यदि हाँ, तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या प्रदेश के पेंशनरों को कर्मचारियों के समान नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ की सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रदेश में मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता/ स्वेच्छानुदान योजना स्वास्थ्य लाभ हेतु संचालित है? क्या इस योजना का लाभ प्रदेश के पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों को प्राप्त हो सकता है? यदि हाँ, तो बीमारियों के नाम सहित विवरण दें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों) एवं सेवारत कर्मचारियों को केवल प्रदेश के भीतर शासकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में निःशुल्क जाँच, उपचार एवं निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं। (ख) निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिये लगभग सभी बीमारियों को शामिल किया गया है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश में मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता/स्वेच्छानुदान योजना स्वास्थ्य विभाग में संचालित नहीं है।
अनुसूचित जाति, अनु.जन जाति के ग्रामों में किए गए कार्य
[आदिम जाति कल्याण]
122. ( क्र. 7700 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति की बस्तियों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य कराये गये है? कार्य का नाम, अनुमानित लागत, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, कितने पूर्ण हुए तथा कितने कार्य अपूर्ण है, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) अनुसूचित जाति-जनजाति की बस्तियों में कौन-कौन से काम प्रस्तावित हैं तथा प्रस्तावित काम कब तक पूर्ण करने की समय-सीमा रखी गयी है? प्रस्तावित कार्यों की सूची, ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, लागत राशि, एजेंसी का नाम तथा पूर्ण होने की समय-सीमा सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या चंदला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये कार्य आज भी अपूर्ण पड़े हैं जिसका निरीक्षण आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आज दिनांक तक नहीं कराया गया? यदि हाँ, संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम, ग्राम, दिनांक की सूची उपलब्ध करावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नांकित अवधि में ग्राम पंचायत राजापुर के ग्राम टिकटई में 01 कार्य लागत राशि रूपये 5.00 लाख का सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया जो पूर्ण हो चुका है। अनुसूचित जाति से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' तथा ''स'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बस्ती में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी हाँ। कार्यों का निरीक्षण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से उपयंत्री, सहायक यंत्रिओं द्वारा किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त संयुक्त संचालक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
123. ( क्र. 7702 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में नॉन मेडिकल संयुक्त संचालकों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो नॉन मेडिकल संयुक्त संचालक के पद विरूद्ध कितने संयुक्त संचालकों को कब से कहाँ-कहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है? अलग-अलग सूची दी जावे? (ग) क्या नॉन मेडिकल संयुक्त संचालक जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, के विरूद्ध लोकायुक्त जाँच प्रकरण दर्ज है? (घ) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा ऐसे संयुक्त संचालकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक प्रतिनियुक्ति समाप्त की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिकित्साधिकारी होम्योपैथी के पद पर चयन व नियुक्ति
[आयुष]
124. ( क्र. 7707 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्साधिकारी होम्योपैथी के पद पर चयन व नियुक्ति के संबंध में म.प्र. उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 21962/2015 विचाराधीन है? यदि हाँ, तो ओ.आई.सी. कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत संबंधित अभ्यार्थी चिकित्सक की नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार पुलिस विभाग से उसका चरित्र सत्यापन कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुलिस विभाग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अनुपयुक्त बताया गया है? यदि हाँ, तो कब? किस पत्र क्रमांक व दिनांक से? (ग) प्रश्नांश (क) याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 21962/2015 में ओ.आई.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में पुलिस विभाग के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के तथ्यों को सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो पिटीशनर से सांठ-गांठ एवं चरित्र सत्यापन संबंधी तथ्यों को छुपाने के लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। डॉ. जे. के. गुप्ता, ओ.एस.डी. संचालनालय आयुष। (ख) जी हाँ। दिनांक 09.03.2016 चरित्र सत्यापन पत्र प्रेषित किया। (ग) प्रत्यावर्तन में चरित्र सत्यापन का उल्लेख किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कुपोषण हेतु आवंटित एवं व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 7711 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित किन-किन कार्यक्रमों योजनाओं के लिए पन्ना जिले में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और अल्परक्तता रोकने के लिए वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई? (ख) पन्ना जिले में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सर्वेक्षण के विगत दो वर्षों में क्या नतीजे रहे तथा वर्तमान में कुपोषण से प्रभावित बच्चों और महिलाओं को स्वस्थ्य बनाने के लिए क्या प्रयास जारी है और उनसे बच्चों तथा महिलाओं को लाभ मिल रहा हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नभाग की जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष 2014-2015 |
||
गतिविधि |
आवंटन |
खर्च (राशि रु.) |
एन.आर.सी. (कुपोषण) |
4363200.00 |
3335132.00 |
आई.वाई.सी.एफ. प्रशिक्षण (स्तनपान) |
189900.00 |
186150.00 |
ब्लॅड ट्रांसफ्यूजन (अल्परक्तता) |
105000.00 |
100800.00 |
प्रसव पूर्व एवं पश्चात जाँच हेतु औषधि/सामग्री हेतु |
3803100.00 |
951100.00 |
वर्ष 2015-2016 |
||
गतिविधि |
आवंटन |
खर्च (राशि रु.) |
एन.आर.सी. (कुपोषण) |
3299670.00 |
2570113.00 |
आई.वाई.सी.एफ. प्रशिक्षण (स्तनपान) |
144000.00 |
138000.00 |
ब्लॅड ट्रांसफ्यूजन (अल्परक्तता) |
105000.00 |
105000.00 |
प्रसव पूर्व एवं पश्चात जाँच हेतु औषधि/सामग्री हेतु |
575000.00 |
540041.00 |
(ख) पन्ना जिले में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सर्वेक्षण संबंधी विगत 2 वर्ष पूर्व के कोई नतीजे प्रतिवेदित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के प्रतिवेदन अनुसार पन्ना जिले के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सूचकांक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। कुपोषण से प्रभावित बच्चों को स्वस्थ्य बनाने संबंधी विभागीय प्रयासों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। अल्परक्तता वाली गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ्य बनाने के लिये आयरन फॉलिक एसिड गोली एवं आयरन सुकरोज़ इंजेक्शन स्वास्थ्य संस्थाओं में दिया जा रहा है तथा नई आयरन की गोली फेरस एस्कॉर्बेट का वितरण भी किया जा रहा है।
गुणवत्ता हेतु पारदर्शिता की आवश्यकता
[आयुष]
126. ( क्र. 7713 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा आम जनता में लोकप्रिय हो रही है? (ख) क्या राज्य सरकार इसकी लोकप्रियता के लिये और भी प्रयासरत हैं? (ग) क्या इसके लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि विभाग को उपलब्ध करा रही हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों की भी भूमिका सहायक हो सकती हैं? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में अनेक विषयों के प्रोफेशन एवं विभागाध्याक्षों की विशेषज्ञता कार्यरत प्रभार के विषयों में न होकर अन्य विषयों में है तथा उन्हें वर्तमान में मूल विषयों अध्यापन कार्यों में पूर्णत: पृथक कर दिया गया है? (च) क्या शासन इस प्रकार जाने-अनजाने हुई त्रुटियों में सुधार के लिये प्रयासरत हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जी हाँ। (ड.) महाविद्यालयों को मान्यता की दृष्टि से सी.सी.आई.एम. मापदण्डानुसार समय-समय पर निर्णय लिये गये हैं। (च) उक्त उत्तरांश (ड.) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छात्रावासों/आश्रमों में अधिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति
[आदिम जाति कल्याण]
127. ( क्र. 7720 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों/आश्रमों में अधीक्षकों की कमी के कारण शिक्षकों/अध्यापक संवर्गों के कर्मचारियों से कार्य कराए जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिला बालाघाट में छात्रावासों, आश्रमों में शिक्षकों/अध्यापकों के संलग्न होने के कारण कितने स्कूलों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं? संख्या बतावें? (ग) अधिक्षकों की नियुक्ति शासन कब तक करेगा, जिससे शिक्षकों को छात्रावास/आश्रमों से मुक्त कराकर शैक्षणिक कार्य कराया जा सके?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए राशि
[आदिम जाति कल्याण]
128. ( क्र. 7722 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र से विभाग को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं अनु- 275 (1) में विकास कार्य हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तिय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि से बालाघाट जिले को कितनी-कितनी राशि दी गई जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रत्येक आई.टी.डी.पी. माडा, लघु एवं कलस्टर परियोजना की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल कितना-कितना है? क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर कितनी-कितनी राशि की पात्रता परियोजनाओं को है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। विवरण निम्नानुसार है:- (राशि रु. लाखों में)
क्र. |
योजना का नाम |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
1 |
विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रोजगार मूलक गतिविधियों के लिये (बिखरे हुये आदिवासी हेतु) |
124.46 |
0.00 |
0.00 |
2 |
विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व एवं पूजीगत मद अंतर्गत |
128.23 |
30.00 |
0.00 |
3 |
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद अंतर्गत |
59.99 |
45.00 |
0.00 |
(ग) आई.टी.डी.पी., माडा एवं लघु अंचल वार जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। परियोजना, माडा एवं क्लस्टर की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात में संसूचित राशि की सीमा अनुसार प्रस्ताव/प्रोजेक्ट प्राप्त किये जाते हैं तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत प्रोजेक्ट की राशि परियोजनाओं को आवंटित की जाती है।
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 7730 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्राचार्य, शास.उत्कृष्ट.उ.मा.वि.क्रे.1 सीधी) द्वारा दिनांक 21.01.2017 को शास.पू.मा.वि.मधुरी, शास.पू.मा.वि.नौढि़या एवं शास.पू.मा.वि.देवघटा, संकुल केन्द्र शास.उ.मा.वि.क्रं.2 सीधी का निरीक्षण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या निरीक्षण दिनांक को मा.वि.मधुरी में एस.एस. तिवारी, शिक्षक, वीरेन्द्र कुमार सिंह शिक्षक एवं श्रीमती मेमिना बेगम, सहायक अध्यापक, मा.वि.नौढि़या में मानवेन्द्र प्रसाद शुक्ला, श्रीमती अर्चना दुबे सहा.अध्यापक तथा मा.वि.देवघटा में राजू प्रसाद पटेल, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये थे? (ग) क्या उपरोक्त 6 अनुपस्थित शिक्षकों में से 5 शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, लेकिन राजू पटेल को बिना कारण बताओं सूचना जारी किये ही निलंबित कर दिया गया क्यों? कारण सहित बताएँ? क्या प्रभारी प्राचार्य द्वारा द्वेषभावना से प्रेरित होकर निलंबन की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो फिर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभाग कार्यवाही करेगा? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में वर्णित शिक्षक राजू पटेल के पक्ष में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं अन्य चार ग्रामीणों द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर उनके विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने के संबंध में दिया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित शिक्षक को आज दिनांक तक निलंबन से बहाल क्यों नहीं किया, कब तक किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। श्री राजू प्रसाद पटेल के संबंध में ग्रामीणजनों एवं प्रधान अध्यापक द्वारा श्री पटेल द्वारा अनियमित उपस्थिति, अनाधिकृत, उपस्थिति पंजी में हस्ता. करने, पूर्ण समय शाला में नहीं रहने, पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने व अनुशासनहीनता आदि कारणों से स्थल पंचनामा के आधार पर निलंबित किया गया। इसमें कोई द्वेष भावना नहीं थी, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। कमिश्नर रीवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.02.2017 द्वारा प्राप्त शपथ पत्र कलेक्टर सीधी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश क्र. 1166 दिनांक 07.03.2017 द्वारा श्री राजू पटेल को निलंबन से बहाल कर यथावत संस्था में पदस्थ कर दिया गया है।
अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण
[आदिम जाति कल्याण]
130. ( क्र. 7732 ) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में आदिवासी विकास विभाग में अनुकंपा नियुक्त के कितने, किन-किन के प्रकरण कब से लंबित हैं? (ख) क्या अनुकम्पा नियुक्ति के अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उक्त वर्ग के पद रिक्त न होने पर भी अनारक्षित वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित तिथि बतावें? यदि नहीं, तो कारण बताते हुए शासन दिशा-निर्देशों एवं नियम की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) में बताये गये विभागों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कौन-कौन से कितने-कितने पद रिक्त हैं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) बालाघाट जिले में आदिवासी विकास विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के (तृतीय श्रेणी) सहायक ग्रेड-3 के 11 प्रकरण एवं (चतुर्थ श्रेणी) भृत्य के 06 प्रकरण लंबित हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में हैं। अनुकम्पा नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं हैं। (ग) जिलें में विभागान्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के निम्नानुसार पद रिक्त हैं:-
क्रं. |
प्रकार |
अनारक्षित |
अनु. जाति |
अजजा |
अ.पि.वर्ग |
योग |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
सहायक ग्रेड-3 (तृतीय श्रेणी) |
02 |
01 |
02 |
01 |
06 |
2. |
भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) |
02 |
- |
- |
- |
02 |
भर्ती में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
131. ( क्र. 7733 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त ANM एवं DNM प्रशिक्षणार्थियों को क्यों नहीं लिया जा रहा हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत क्या शासन स्तर पर शासकीय प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को ही वर्ष 2017 की ANM भर्ती परीक्षा में लिया जा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में निजी महाविद्यालयों को शासन से मान्यता का औचित्य क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत म.प्र. शासन नर्स एवं कम्पांउडर भर्ती परीक्षा में निजी महाविद्यालय से प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के लिये शासन क्या नीति तैयार कर रही है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। निजी प्रशिक्षण संस्थाओं से ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को ए.एन.एम. की सीधी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है, जबकि विभाग में डी.एन.एम. कोर्स संचालित नहीं है। (ख) जी नहीं। वर्ष 2017 की ए.एन.एम. भर्ती परीक्षा में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से ए.एन.एम. का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।
वित्तीय नियमों अंतर्गत कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 7739 ) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय कमला नेहरू उ.मा.वि., भोपाल अंतर्गत प्राचार्य हाई स्कूल 25वीं बटालियन के द्वारा केशबुक नहीं सौंपे जाने संबंधी पत्र क्रमांक 359-360 दिनांक 21/3/2013 को जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांकित पत्र पर कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांकित इस प्रकार के प्रकरणों में वित्तीय नियमों के अंतर्गत कितने दिवसों में एवं किस प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? (घ) कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? क्या इस संबंध में प्रकरण की जाँच की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संस्था प्राचार्य द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. को पत्र लिखा गया था जिसकी प्रतिलिपि संचालक लोक शिक्षण, संयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को दी गई थी। (ख) पृष्ठांकित पत्र के पहले प्राचार्य द्वारा तत्कालीन पूर्व प्राचार्य को उनके निवास पते पर रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 05.01.2013 भेजा गया जिसे लेने से इंकार करने पर संस्था प्राचार्य के पत्र दिनांक 10.01.2013 पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राचार्य, शाला स्टॉफ एवं संकुल प्रतिनिधि की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर वित्तीय अभिलेखों सहित अन्य शासकीय अभिलेख प्राप्त करने के निर्देश दिये थे। प्राचार्य द्वारा दिनांक 17.01.2013 को निर्देश के पालन में एकतरफा प्रभार पंचनामा बनाकर प्राप्त किया, किन्तु कैशबुक एवं वित्तीय अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। (ग) इस प्रकार के प्रकरणों में म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (घ) प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को प्रारंभिक जाँच करने के निर्देश दिये गये हैं। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद् कार्यवाही किए जाने का औचित्य नहीं है।
छात्रावासों में व्यवस्थाएं
[अनुसूचित जाति कल्याण]
133. ( क्र. 7746 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिले में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण हेतु छात्रावासों के माध्यम से केन्द्र/राज्य योजनाओं द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित होकर आश्रम भी संचालित किये जाकर समुचित प्रबंधन एवं व्यवस्थाएं की जाती हैं? (ख) यदि हाँ, तो छात्रावासों एवं आश्रमों के माध्यम से क्या-क्या किया जाता है? छात्र एवं छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं तथा ये क्या सभी स्वयं के भवनों में संचालित होकर कार्यरत हैं? (ग) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर किन भवनों में संचालित होकर वहां पर कौन-कौन प्रभारी होकर क्या-क्या सुविधाएं एवं कार्य किये जा रहे हैं? अधिकारियों-कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं की कुल संख्या सहित बताएं। (घ) वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले में शासनाधीन विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, फर्नीचर, विद्युतीकरण एवं मरम्मत इत्यादि निर्माण कार्यों तथा सामग्री क्रय हेतु कितना-कितना बजट प्राप्त होकर किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं से युक्त नि:शुल्क आवासीय सुविधा, मैस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में आगमन भत्ता, इसके अतिरिक्त बिस्तर सामग्री, खेलकूद सामग्री, कम्प्यूटर, लायब्रेरी, समाचार पत्र, उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्टेशनरी एवं कोचिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। सभी छात्रावास स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।
उपचार योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
134. ( क्र. 7747 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र/राज्य प्रवर्तित स्वास्थ्य योजनाओं यथा राज्य बीमारी सहायता, जिला बीमारी सहायता, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना सहित अन्यान्य अनेक योजनाओं के माध्यम से मरीजों को उपचार हेतु सुविधाएं दी जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक केन्द्र शासन/राज्य शासन विभाग एवं जिला स्तर पर किन-किन बीमारियों के उपचार हेतु कितने मरीजों को स्वास्थ्य उपचार का प्रबंधन किया गया वर्षवार, संख्यात्मक जानकारी दें? (ग) उक्त वर्षों में मान. प्रधानमंत्रीजी एवं केन्द्र शासन योजना अन्तर्गत, मान. मुख्यमंत्री जी एवं राज्य शासन योजना अन्तर्गत तथा जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा कितने प्राप्त आवेदनों के माध्यम से कितनी समयावधि में उपचार करवाया गया?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये आवेदनों के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित समयवधि में उपचार करवाया गया।
निजी स्कूलों को मान्यता
[स्कूल शिक्षा]
135. ( क्र. 7751 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार एवं ग्वालियर दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में कितने मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी, स्कूल हैं? उनके मालिक, व्यवस्थापक यदि ट्रस्ट का नाम हो तो ट्रस्ट का नाम सहित उनकी ग्रामवार/शहरवार जानकारी दें शासन द्वारा किन-किन शर्तों एवं नियमों के तहत मान्यता दी जाती है? उसके नियम की कॉपी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल को शासन द्वारा कब मान्यता दी गई? क्या वे शर्तों को पूरी कर रहे हैं? शर्तें पूरी न करने पर विभाग द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं,? तो क्यों? स्पष्ट करें? (ग) ऐसे कितने स्कूल हैं जो शर्तें पूरी न करते हुए भी संचालित किये जा रहें है? सूची दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्वालियर जिलांतर्गत संचालित छात्रावास
[आदिम जाति कल्याण]
136. ( क्र. 7752 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियार जिले में आदिम जाति कल्याण/जनजाति कल्याण के कौन-कौन से छात्रावास कितनी-कितनी सीटर के संचालित हैं? इनमें से कौन-कौन से छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं? इन छात्रावासों में कितना स्टाफ स्वीकृत होकर पदस्थ है तथा कितने पद रिक्त है? छात्रावासों में कौन-कौन स्टाफ पदस्थ है? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें तथा किन-किन अधीक्षकों के पास एक से अधिक छात्रावासों का प्रभार कब से है एवं क्यों कौन-कौन अधीक्षक मुख्यालय स्थित छात्रावास में निवासरत नहीं हैं एवं क्यों? सूची दें? (ख) प्रश्नांकित किन-किन छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था, खानपान व आवास संबंधी क्या-क्या सुविधाएं है एवं कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं नहीं है एवं क्यों? इन छात्रावासों में सामग्री की खरीदी निर्माण व मरम्मत कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई वर्ष २०१५-१६ से २०१६-१७ तक की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांकित कौन-कौन से छात्रावास अत्यधिक जर्जर/खण्डहर व कमजोर हो गये हैं? इनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण न कराने के क्या कारण हैं? विधानसभा क्षेत्र भितरवार के तहत स्थित किन-किन छात्रावासों का निरीक्षण कब-कब किन-किन अधिकारियों ने किया है एवं कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी अनियमिततायें/अव्यवस्था पाई गई हैं एवं तत्संबंध में कब, किस पर क्या कार्यवाही की गई वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक की जानकारी दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। अधीक्षकों की कमी के कारण श्री निर्मल सिंह चौहान पर 02 आदिवासी प्री-मैट्रिक छात्रावास गुंडा एवं आदिवासी अंग्रेजी माध्यम बालक आश्रम, गुंडा का प्रभार है। सभी अधीक्षक छात्रावास मुख्यालय में निवास करते हैं। (ख) प्रश्नांकित छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु चौकीदार की व्यवस्था है। छात्र/छात्राओं को सुबह-शाम का नाश्ता, दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन दिया जाता है। आवास हेतु भवन, बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर आदि समस्त बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) कोई भी छात्रावास अत्यधिक जर्जर/खण्डहर व कमजोर नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। छात्रावासों का निरीक्षण मण्डल संयोजक श्री राजेन्द्र बघेल द्वारा प्रतिमाह किया जाता है तथा समय-समय पर सहायक आयुक्त द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान छात्रावासों में पाई जाने वाली कमियों को दुरूस्त करने के निर्देश दिये जाकर छात्रावासों को सुचारू रूप से संचालित कराया जा रहा है। कोई अनियमितता एवं अव्यवस्थाऐं नहीं है। निरीक्षण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[आयुष]
137. ( क्र. 7762 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में आयुष विभाग की कुल कितनी संस्थाएं संचालित हैं तथा संचालित संस्थाओं में कुल कितने पद सृजित हैं, स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने कार्यरत हैं? (ख) जिला अनूपपुर के विभिन्न संस्थाओं में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ हैं? नाम, पद नाम, संस्था का नाम, पदस्थापना वर्ष सहित जानकारी देवें। (ग) विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) पदपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
वक्फ बोर्ड का गठन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
138. ( क्र. 7763 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वक्फ बोर्ड गठन की नियम एवं प्रक्रिया क्या है? उपलब्ध करावें? जिला अनूपपुर में वक्फ बोर्ड का गठन कब किया गया था वर्तमान में जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों का नाम एवं पता बतावें? (ख) क्या अनूपपुर जिला में बोर्ड का गठन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें? गठन कब तक किया जायेगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित की धारा 14 के अनुसार वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। नियम की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। जिलों में वक्फ बोर्ड का गठन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जिलों में जिला वक्फ कमेटी का गठन किया जाता है। वर्तमान में जिला अनूपपुर में जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ख) जी नहीं। जिले में वक्फ बोर्ड का गठन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
139. ( क्र. 7766 ) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक के कुल कितने पद कहाँ-कहाँ पर कब से रिक्त हैं? जानकारी विकासखण्डवार दें? (ख) क्या उच्च श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति की पात्रता रखने वाले सहायक शिक्षकों को पदोन्नति कर भरा जा सकता है? यदि हाँ, तो पात्र सहायक शिक्षकों की पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है? (ग) क्या शासन पात्र सहायक शिक्षकों को पदोन्नति कर उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ किये जाने का आदेश प्रसारित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उच्च श्रेणी शिक्षक के 348 पद रिक्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) जी हाँ। भरती एवं पदोन्नति नियम 1973 में संशोधन दिनांक 04 अगस्त 2012 के अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पद उपलब्ध होने पर पात्रतानुसार सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्र.13954/2016 म.प्र. शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी. राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बी.सी.एम. के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
140. ( क्र. 7768 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में वर्ष २०१२-१३ से वर्तमान तक विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में बी.सी.एम. के पद पर कौन-कौन कार्यरत हैं? नाम, पदनाम, पदस्थापना दिनांक एवं पदस्थ स्वास्थ्य केंद्र का नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ एवं कार्यरत बी.सी.एम. का अप्रेजल उपरांत वर्ष २०१३-१४ एवं २०१४-१५ का बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? (ग) क्या मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा के द्वारा उक्त बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान किये जाने हेतु एन.एच.एम. भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति संलग्न करते हुये यह बतावें कि क्या मांग अनुसार राशि छिंदवाड़ा जिले को उपलब्ध करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन छिंदवाड़ा जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ और कार्यरत बी.सी.एम. को अप्रेजल उपरांत वर्ष 2013-14 व 2014-15 का बढ़ा हुआ मानदेय अविलंब भुगतान करने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। पात्रता नहीं होने से। कोई नहीं। (ग) जी हाँ। जी नहीं, सी.एम.एच.ओ., छिंदवाड़ा के पत्र की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पात्रता नहीं होने से। (घ) जी नहीं। वर्ष 2012-13 में जिनको एक वर्ष या अधिक समय हो गया था उन्हें वर्ष 2013-14 में मानदेय वृद्धि दी गयी थी। वर्ष 2014-15 में मानदेय वृद्धि नहीं की गई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
141. ( क्र. 7770 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, जन चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद किस दिनांक से रिक्त हैं तथा कितने अधिकारी/कर्मचारी पद स्वीकृति न होने से अतिशेष कार्यरत है, स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) क्या रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के किस-किस जन चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति की गई वर्ष 2014 से 2016 तक की केंद्रवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों पर शेष रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जा रही है? (घ) क्या आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल म.प्र. की टीप दिनांक 25-02-15 सयुंक्त संचालक स्वास्थ सेवाएं भोपाल संभाग के पत्र क्रमाक 4523 दिनांक 7-03-16 के क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 4523 दिनांक 07-09-16 सयुंक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा को किस विषय पर क्या कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ? प्राप्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? कार्यवाही की सूचना प्रश्नकर्ता को कब दी गयी? यदि नहीं, तो कौन दोषी है? दोषी पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग के अधीन लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल के पदों क्रमशः लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पदों की पूर्ती हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयन परीक्षा अयोजित की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश में उल्लेखित प्रश्नकर्ता माननीय विधायक महोदय का पत्र का पत्र क्रमांक 4523 दिनांक 07.09.2016 क्षेत्रीय संचालक कार्यालय भोपाल (संयुक्त संचालक भोपाल संभाग) अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों/छात्रावासों में इन्सिनरेटर शौचालयों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 7775 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा विद्यालयों एवं छात्रावासों/आश्रमों में इन्सिनरेटर सेनेटरी डिस्ट्राय सिस्टम युक्त शौचालय एवं शौचालय में इन्सिनरेटर सिस्टम निर्मित करने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो आदेश/निर्देश बतायें? (ख) कटनी जिले के किन-किन विद्यालयों, छात्रावासों एवं आश्रमों में इन्सिनरेटर सेनेटरी डिस्ट्राय सिस्टम युक्त शौचालय निर्मित हैं? किन-किन विद्यालयों/ छात्रावासों/आश्रमों के शौचालयों में यह सिस्टम किन कारणों से अब तक निर्मित नहीं किया गया है? विद्यालयों/संस्थावार बतायें, (ग) प्रश्नांश (ख) विद्यालयों/छात्रावासों/आश्रमों के शौचालयों में इन्सिनरेटर सिस्टम निर्मित करने एवं इन्सिनरेटर सिस्टम युक्त शौचालय बनाने का कार्य, कितनी-कितनी लागत से किस निर्माण एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कब-कब किया गया? बतायें एवं कार्यादेश, कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र विद्यालयों/संस्थावार उपलब्ध करायें, (घ) प्रश्नांश (ग) क्या इन्सिनरेटर सिस्टमयुक्त शौचालय शासन द्वारा नियत मानकों के अनुरूप निर्मित किये गये और इनका समुचित उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन से अवगत कराये, यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेंगी? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) इन्सिनरेटर युक्त शौचालयों के रख-रखाव एवं संधारण हेतु क्या पृथक से व्यवस्था एवं राशि की उपलब्धता किये जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो निष्पादन/स्वच्छता कार्य किस प्रकार किये जायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के संबंध में निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। वर्ष 2013-14 के बाद के निर्मित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, छात्रावासों एवं आश्रमों के बालिका शौचालयों में इन्सिनरेटर डिस्ट्राय सिस्टम लगाये जाने के प्रावधान हैं। (ख) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के संबंध में इंसिनरेटर युक्त शौचालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। जिन शालाओं में इंसिनरेटर नहीं बनाया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, संबंधित एजेंसियों को 15 दिवस में इंसिनरेटर निर्मित करने हेतु हेतु लिखा गया है। कटनी जिले में कुल 1862 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, छात्रावासों एवं आश्रमों में शौचालय निर्मित है जिनमे से 1606 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, 13 छात्रावासों एवं 21 आश्रमों के शौचालयों में पूर्व में इन्सिनरेटर डिस्ट्राय सिस्टम लगाये जाने के प्रावधान नहीं होने से नहीं बनाये गये हैं। वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 222 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के स्वीकृत नवीन शौचालयों में इन्सिनरेटर डिस्ट्राय सिस्टम लगाये जाने हेतु बजट प्राप्त हुआ है जिसके परिप्रेक्ष्य में उन शौचालयों के साथ इन्सिनरेटर बनाये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ग) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '4' अनुसार। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में इन्सिनरेटर डिस्ट्राय सिस्टम युक्त शौचालयों की लागत/एजेंसी/कार्य पूर्णता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किये गये है। (घ) जी हाँ, इसका समुचित उपयोग किया जा रहा है। हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के संबंध में भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '4' अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ड.) जी नहीं, इंसिनरेटर में अपशिष्ट पदार्थों को जलाकर उनका निपटान किया जाता है। सिर्फ आग लगाने का कार्य होता है। नगरीय क्षेत्र की शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शिक्षा उपकर की राशि, ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पंच परमेश्वर मद से तथा प्रत्येक शालाओं में प्रति वर्ष आकस्मिक निधि की राशि से रख-रखाव की व्यवस्था की जाती है।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एवं सत्यापन की कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
143. ( क्र. 7776 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्लेसमेंट कार्य के क्या नियम/निर्देश हैं एवं प्रशिक्षण, प्लेसमेंट का परीक्षण, किस प्रकार किया जाता है? क्या प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 (क्रमांक-2860), दिनांक 01/03/2017 के प्रश्नांश (घ) का उत्तर-''योजना नियमों में प्लेसमेंट के सत्यापन के पृथक से दिशा-निर्देश नहीं है'' दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) हॉ तो प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट का परीक्षण एवं सत्यापन किस प्रकार किया जाता है और योजना नियमों में प्लेसमेंट के सत्यापन के स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने का कारण बतायें। क्या इसके प्रावधान कर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) क्या प्रशिक्षणार्थियों का चयन, संस्थाओं को भुगतान, शासनादेश/विभागीय निर्देश के अनुरूप किया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार, प्रशिक्षणवार/संस्थावार/वर्षवार बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) प्रशिक्षण कार्यों का वर्ष 2014-15 से किस नाम, पदनाम के जिलास्तरीय अधिकारी ने कब-कब निरीक्षण किया? क्या-क्या निरीक्षण प्रतिवेदन दिये गये? प्रशिक्षणवार बतायें और प्लेसमेंट के संबंध में संस्थाओं एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिये गये शपथ पत्र उपलब्ध करायें? (ड.) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा योजनाओं के बाह्य मूल्याकंन के पत्र दिनांक 04/02/2016 के पालन/क्रियान्वयन में विभाग द्वारा क्या-क्या आदेश अधीनस्थ कार्यालयों को कब-कब दिये गये एवं कटनी जिला कार्यालय द्वारा पालन में क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? योजनाओं के मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव की प्रश्न दिनांक तक कृत कार्यवाही से अवगत कराये?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। विभाग के मुख्यालय अथवा जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रशिक्षण कार्य का निरीक्षण कराया जाता है। विभागीय जिलाधिकारियों से अथवा संबंधित प्रशिक्षणदाता संस्थाओं से प्लेसमेंट के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त किये जाते है। (ख) प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश (क) भाग के अनुसार है। योजना नियम विभाग द्वारा जारी किये गये है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है। (ड.) विभागीय योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन राज्य योजना आयोग से कराने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।
स्कूलों परिसरों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 7789 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के उत्कृष्ठ विद्यालय पोलायकलॉ एवं हाई स्कूल अवन्तिपुर बड़ौदिया के परिसर की बाउण्ड्रीवाल निर्माण की क्या राशि जारी की गई है? यदि हाँ, तो, कब एवं निर्माण एजेन्सी किस विभाग को बनाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि हाँ, तो निर्माण एजेन्सी को कार्य कब तक पूर्ण करना है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो क्या संबधित निर्माण एजेन्सी को नोटिस जारी किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) क्रियान्वयन एजेंसी को कोई राशि जारी नहीं की गई अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 7790 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी विद्यालय शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं तथा कितने विद्यालयों में भवन नहीं हैं? (ख) जो भवन शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं उन भवनों की क्या स्थिति है कौन-कौन से भवन जीर्ण-शीर्ण हैं तथा कौन से भवन व्यवस्थित हैं जानकारी प्रदान करें। (ग) जो विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण हैं उनके सुधार के संदर्भ में शासन की क्या योजना है तथा विभाग को कौन-कौन से भवनों के सुधार हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं? उनके संदर्भ में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) बड़नगर विधानसभा में ऐसे कितने भवन हैं जिनको जमींदोज करने के लिये विभाग के पास अनुमति के लिये प्रस्ताव आये हैं तथा विभाग ने जिनको जमींदोज करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 16 हाईस्कूल एवं 17 हायर सेकेण्डरी विद्यालय शासकीय भवनों में संचालित हो रहे है। 7 हाईस्कूल एवं 03 हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्वभवन विहीन है, जिनका संचालन माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों के भवनों में हो रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। 238 प्राथमिक एवं 122 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। 4 प्राथमिक विद्यालय एवं 02 माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) हाई/हायर सेकेण्डरी के भवन जीर्ण-शीर्ण नहीं है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में से 08 प्राथमिक विद्यालय के भवन जीर्ण-शीर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन की मांग वार्षिक कार्ययोजना में भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्माण कार्य कराए जातें हैं। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 08 प्राथमिक शालाओं के जीर्ण-शीर्ण भवनों के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना 2017-18 में भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) 08 प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्ताव जमींदोज करने हेतु प्राप्त हुये है। भारत सरकार से नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
अनुकम्पा नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
146. ( क्र. 7791 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के क्या नियम हैं? (ख) उज्जैन जिले में कितने शासकीय चिकित्सालय हैं तथा उनमें कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार तथा विधानसभावार जानकारी प्रदान करें? (ग) दिनांक 01/04/2016 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण विभाग को प्राप्त हुए हैं तथा वर्तमान में उन प्रकरणों की क्या स्थिति है?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उज्जैन जिले में दिनांक 01.04.2016 से प्रश्न दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति के 09 प्रकरण प्राप्त हुए थे, इनमें से 06 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 03 प्रकरणो में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
बड़नगर विधानसभा में मदरसों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
147. ( क्र. 7792 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने मदरसें संचालित हो रहे हैं. उनमें से कितने मदरसें शासन द्वारा पंजीकृत हैं? (ख) क्या शासन द्वारा मदरसों को अनुदान प्रदान करने की योजना है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है? (ग) बड़नगर विधानसभा में विगत 3 वर्ष में किस-किस मदरसें को कितना-कितना अनुदान प्रदान किया गया है? मदरसें के नाम ग्राम तथा प्रदान किये गये अनुदान की पूर्ण जानकारी प्रदान करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में 20 मदरसें संचालित है जो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत है। (ख) जी हाँ। मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना ''स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा'' ''एस.पी.क्यू.ई.एम.'' संचालित है इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मान्यता प्राप्त मदरसों को आकस्मिक निधि के रूप में रूपये 5000 प्रतिवर्ष प्रदाय किये जाने संबंधी प्रावधान है। (ग) मदरसा बोर्ड से प्रदाय अनुदान संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदाय अनुदान संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।
स्वास्थ्य केन्द्रों का समुचित संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
148. ( क्र. 7798 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे हैं? क्या संचालित केन्द्रो में नियमानुसार कर्मचारी/अधिकारी की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं? पदवार संख्या देते हुये पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ख) स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण अंचलों में क्या नियमित एवं निर्धारित समय-सीमा में खुलते हैं एवं तैनात स्वास्थ्यकर्मी का मुख्यालय नियत स्थानों में रखा गया है? यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा वेतन आहरण के पूर्व तैनात कर्मचारी नियत मुख्यालय पर रहता है या नहीं? कब-कब चैक किया गया है, सत्यापन दिनांकों का माहवार, वर्षवार ब्यौरा वर्ष 2012 से दिया जाये? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार तैनात स्वास्थ्य कर्मी नियत मुख्यालय पर नहीं रहते तो विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा क्या अनुशानात्मक कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला सिवनी में 08 सामुदायिक, 30 प्राथमिक एवं 263 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। विभाग के अधीन लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल के पदों क्रमशः लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों की पूर्ती हेतु प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयन परीक्षा अयोजित की जा रही है। (ख) जी हाँ। यह सही है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों का मुख्यालय नियत स्थानों में ही रखा गया है, सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के मुख्यालय निवास का निरीक्षण किया जाता है, उसके उपरांत ही संबंधित कर्मचारी के वेतन आहरण की कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में तैनात स्वास्थ्य कर्मी के नियत मुख्यालय पर नहीं रहने पर विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
मुर्दाघरों की समुचित व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
149. ( क्र. 7799 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दुर्घटनाओं आदि में मृत व्यक्तियों (जिसमें पोस्टमार्टम की आवश्यकता होती है) के शवों को सुरक्षित रखने व उनका पोस्टमार्टम किये जाने हेतु क्या नियम-नीति निर्देश हैं और जिला तहसील स्तर पर इस हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है? (ख) सिवनी जिले में प्रश्नांश (क) की वर्णित व्यवस्था कहाँ-कहाँ पर है? प्रत्येक पोस्टमार्टम कक्ष/ स्थल में क्या-क्या सुविधाएं और उपकरण आदि हैं? (ग) सिवनी जिले में मुर्दाघरों/पोस्टमार्टम स्थलों में साफ-सफाई, जैविक अवशेषों के निष्पादन, उपकरणों की खरीदी में कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर क्या-क्या व्यवस्थाएं कहाँ-कहाँ की गई हैं? (घ) सिवनी जिले में ऐसे स्थलों में कहाँ-कहाँ शीतलन व विद्युत व्यवस्था है और कहाँ-कहाँ नहीं? क्यों? कब तक उक्त व्यवस्थाएं पोस्टर्माटम स्थलों पर की जावेंगी? कब तक समुचित उपकरण कर लिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शवों के पोस्टमार्टम करने के जारी दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश के जिला चिकित्सालय में शव को सुरक्षित रखने हेतु मर्चुरी रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराये गये है, जिला एवं तहसील स्तर पर पोस्टमार्टम करने हेतु शव कक्ष भवन एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। (ख) जिला चिकित्सालय सिवनी के शवगृह में 03 मर्चुरी रेफ्रिजरेटर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों गोपालगंज, छपारा, धनौरा, कुरई, बरघाट, केवलारी, घंसौर में पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध है। सभी केन्द्रों पर शवों चीर-फाड़ हेतु आवश्यक औजार उपलब्ध है। (ग) सिवनी जिले की चिकित्सा संस्थाओं में साफ-सफाई बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन चिकित्सालय के तहत आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराया जाता है। जैविक अवशेषों के निष्पादन, उपकरणों की खरीदी में कोई राशि व्यय नहीं की गई है। (घ) जिला चिकित्सालय सिवनी के शवगृह में शीतलन एवं विद्युत व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर शीतलन व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों गोपालगंज, छपारा, धनौरा, में विद्युत व्यवस्था है एवं कुरई, बरघाट, केवलारी, घंसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों में विद्युत व्यवस्था नहीं है। यथा संभव शीघ्र। सभी पोस्टमार्टम केन्द्रों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।
स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
150. ( क्र. 7806 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं? कन्या एवं बालक विद्यालय की अलग-अलग जानकारी देवें। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की स्कूलवार संख्या कितनी है तथा इनमें कितने शिक्षक हैं? विगत वर्ष सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत रहा? (ग) विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल स्वयं के भवन में संचालित हैं तथा कितने स्कूलों का निजी भवन नहीं है? (घ) दिनांक 01-03-2017 को वित्त मंत्री जी द्वारा दिए भाषण के बिन्दु क्रमांक 42 में बताया गया है कि वर्ष 2017-18 में 520 हाई स्कूल तथा 240 हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन प्रस्तावित है। उक्त सूची में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को उन्नयन हेतु सम्मिलित किया गया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र हेतु प्राप्त प्रस्ताव जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कर्मचारियों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
151. ( क्र. 7807 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं तथा उनकी मॉनिटरिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पड़े नियमित पदों पर इन प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करने के बजाय नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु क्या कोई विज्ञप्ति जारी की गई है? (ग) यदि हाँ, तो इन नियमित पदों पर वर्तमान में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुभवी कर्मचारियों/अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान नहीं करने का कारण स्पष्ट करें। (घ) शिक्षा विभाग के समान ही स्वास्थ्य विभाग में भी एक निश्चित समय के कार्यकाल के बाद संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान शासन द्वारा बनाकर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्ति कब तक प्रदान की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत संविदा पदों के नियमितिकरण करने का प्रावधान नहीं है। (घ) प्रश्न (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माध्यमिक शाला/हाई स्कूल/हायर सेकण्ड्री स्कूल भवन/बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
152. ( क्र. 7811 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से माध्यमिक शाला/हाई स्कूल/हायरसेकण्ड्री स्कूल हैं, जिनमें भवन/बाउण्ड्रीवॉल/पेयजल व्यवस्था/शौचालय/खेल मैदान आदि मुलभूत सुविधाओं का अभाव है? विद्यालयवार जानकारी दें। (ख) इन व्यवस्थाओं के लिए अब तक विभाग द्वारा क्या क्या प्रयास किये गये? (ग) आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में कितने माध्यमिक शाला/हाई स्कूल/ हायर सेकण्ड्री स्कूल के भवन/बाउण्ड्रीवॉल/पेयजल व्यवस्था/शौचालय/खेल मैदान आदि की कार्य योजना बनाए जाने की योजना है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र. को इनके ई-मेल पर प्रेषित किये गये पत्र क्रमाक 5146 दिनांक 07-2-17 से किस विषय पर कौन सी जानकारी प्रश्नकर्ता के ई-मेल पर चाही गयी? क्या वह उपलब्ध करा दी गयी है? नहीं तो इसके लिए कौन दोषी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) हाई व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार। समस्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। 01 शासकीय माध्यमिक शाला स्वभवन विहीन, 131 माध्यमिक शालाएं बाउण्ड्रीवाल विहीन है। शासकीय माध्यमिक शालाओं में पेयजल/शौचालय की व्यवस्था हैं। 74 माध्यमिक शालाओं में खेल मैदान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन, बाउण्ड्रीवाल एवं खेल मैदान प्रदाय बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन/बाउण्ड्रीवाल की सुविधा हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2017-18 में प्रस्तावित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान मद में खेल मैदान निर्माण की सुविधा का प्रावधान नहीं है। (ग) हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल की जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार। 01 माध्यमिक शाला भवन, 131 माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना 2017-18 में सम्मिलित किए गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। सर्व शिक्षा अभियान मद में किचन शेड एवं खेल मैदान निर्माण की सुविधा का प्रावधान नहीं है (घ) अपर संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल के पत्र क्र. स्था-4/भोपाल/2017/719 दिनांक 20.03.2017 द्वारा ई-मेल से जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आदिम जाति छात्रावासों के संबंध में
[आदिम जाति कल्याण]
153. ( क्र. 7818 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में कुल कितने आदिम जाति छात्रावास हैं और उनमें कितने-कितने विद्यार्थियों के निवास की सुविधा है? बालक एवं बालिका छात्रावासों का स्थानवार क्षमतावार ब्यौरा दें। (ख) क्या छात्रावासों में क्षमता से अधिक विद्यार्थी निवासरत हैं? यदि हाँ, तो स्थानवार ब्यौरा दें। (ग) क्या सीहोर जिले में नवीन छात्रावास प्रारंभ करने की योजना है? यदि हाँ, तो ब्लाकवार स्थानवार प्रस्तावित छात्रावासों का ब्यौरा दें (घ) क्या सीहोर जिले में किराए के भवनों में भी छात्रावास संचालित हैं? यदि हाँ, तो स्थानवार विद्यार्थी क्षमता सहित ब्यौरा दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सीहोर जिले में संचालित आदिम जाति के छात्रावासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -''अ'' अनुसार है। (ख) सीहोर जिले में क्षमता से अधिक विद्यार्थी किसी भी छात्रावास में निवासरत नहीं है। (ग) जी हाँ। सीहोर जिले के प्रस्तावित छात्रावासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -''ब'' अनुसार है। प्रस्तावों का परीक्षण शासन की नवीन नीति मापदण्ड के तहत किया जाएगा। (घ) जी हाँ। सीहोर जिले में किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -''अ'' के कालम क्रमांक-5 में उल्लेख अनुसार है।
नसरूल्लागंज नगर में संचालित प्रायवेट स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
154. ( क्र. 7819 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिला अतंर्गत बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नसरूल्लागंज नगर में कितने प्रायवेट (निजी) स्कूल संचालित है? इस स्कूल के मालिक कौन-कौन है एवं उक्त स्कूलों के नाम क्या-क्या हैं? (ख) क्या सभी स्कूल अपने स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं? अगर नहीं तो कौन-कौन से स्कूल कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं? स्कूलवार उक्त स्कूल के पते व उन भवनों के पालकों के नाम का ब्यौरा दें? (ग) क्या सभी स्कूल शासन के नियमानुसार भवनों में संचालन एवं उचित स्थान एवं उचित क्षेत्रफल होने का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं तो कौन-कौन से स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहें हैं? (घ) कितने स्कूल धर्मशाला में संचालित हो रहे हैं? नाम एवं मालिकों के नाम का ब्यौरा दें एवं संचालक कब से हो रहे हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 22 प्रायवेट (निजी) स्कूल संचालित हैं। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) 01 विद्यालय। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
एम.एस. अर्थोपेडिक्स परीक्षा में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
155. ( क्र. 7824 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अंतर्गत अस्थिरोग विभाग का दिनांक 24 अगस्त 2016 को मेडिकल कौंसिंल ऑफ इण्डिया द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था? यदि हाँ, तो निरीक्षण दल द्वारा आयोजित परीक्षा में कौन-कौन सी कमियां एवं अनियमितताएं पाई गई? प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के मापदण्ड अनुसार एम.एस. अर्थोपेडिक्स के एक्सटर्नल एग्जाम के लिए परीक्षक को कितने वर्ष का शैक्षणिक अनुभव निर्धारित किया गया नियम/मापदण्ड की प्रति उपलब्ध कराते हुए यह अवगत करावें कि दिनांक 24 अगस्त 2016 को गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में आयोजित एम.एस. अर्थोपेडिक्स की परीक्षा हेतु बुलाए गए एग्जामनर को कितने वर्ष का शैक्षणिक अनुभव था? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्धारित मापदण्ड से कम शैक्षणिक अनुभव रखने वाले परीक्षक को उक्त एक्सटर्नल एग्जाम के लिए किनकी अनुशंसा से तथा क्यों बुलाए गए तथा यह भी अवगत करावें कि इस नियम विपरीत कार्यवाही के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कब और किसके द्वारा तथा शिकायत पर प्रश्न दिनांक की अवधि में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। औचक निरीक्षण नहीं अपितु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के प्रावधानों के अनुसार Assesor द्वारा निरीक्षण किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक पर है। (ख) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। दिनांक 24 अगस्त, 2016 को गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में आयोजित एम.एस. आर्थोपेडिक्स की परीक्षा हेतु बुलाये गये परीक्षक के शैक्षणिक अनुभव का विवरण निम्नानुसार है :- (1) डॉ. एच.एल. नाग, प्राध्यापक, आर्थोपेडिक्स विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, नई दिल्ली का शैक्षणिक अनुभव 14 वर्ष था। (2) डॉ. सौरव अग्रवाल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी उत्तर प्रदेश का शैक्षणिक अनुभव लगभग 13 वर्ष था। (ग) मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित मापदण्ड से कम शैक्षणिक अनुभव रखने वाले डॉ. सौरव अग्रवाल एक्सटर्नल एक्जामनर को विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग की अनुशंसा पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के अनुमोदन उपरांत आवश्यकतानुसार बुलाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। श्री बी.पी.सराठे द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को शिकायत की गई थी। शिकायत की जाँच अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा कराई गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुतावल्ली कमेटी का ऑडिट कराया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
156. ( क्र. 7825 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के नियंत्रणहीन भोपाल की औकाफे आम्मा मुतावल्ली कमेटी के विगत 3 वर्षों के आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में विशेष ऑडिट के आदेश माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 9694/2016 दिनांक 20 जून 2016 को जारी आदेश के तहत आगामी 6 माह में कराये जाने के निर्देश किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2017 द्वारा ऑडिट हेतु राज्य स्थानीय संपरीक्षा निधि से कराने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लेख करने पर विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-5-6/2016/54-2 दिनांक 10 जनवरी 2017 को विशेष ऑडिट किए जाने की अनुमति के पश्चात भी प्रश्न दिनांक की स्थिति में ऑडिट नहीं कराने तथा न्यायालय की अवमानना हेतु कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका WP 9694/2016 में दिनांक 20.06.2016 को पारित निर्णय (जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर याचिकाकर्ता के संबंधित आथारिटी द्वारा उसको विधि अनुसार विचार कर निराकृत करने के निर्देश दिये गये थे। (ख) जी नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-6/2016/54-2 दिनांक 10 जनवरी 2017 के द्वारा मुतावल्ली कमेटी इंतेजामियां औकाफ-ए-आम्मा भोपाल के लंबित लेखों का आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराने की अनुमति प्रदान की गई है। संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा के पत्र क्रमांक संचा.स्था.नि.संप./प्र.भो./ 2017/645 दिनांक 01.03.2017 के द्वारा संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल को विभागीय आदेश दिनांक 10 जनवरी 2017 के संदर्भ में मुतावल्ली कमेटी इंतेजामिया औकाफ-ए-आम्मा भोपाल के लंबित लेखा वर्षों की संपरीक्षा तत्काल संपन्न किये जाने के निर्देश दिये गये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।
शासकीय चिकित्सालयों में गठित रोगी कल्याण समिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
157. ( क्र. 7836 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति गठन करने के संबंध में विभाग के क्या नियम हैं? समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति/मनोनयन करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष हेतु अर्हताएं क्या-क्या हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध कराते हुए संपूर्ण ब्यौरा दें। (ख) उज्जैन जिले के चिकित्सालयों में विगत तीन वर्षों में रोगी कल्याण समिति को कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि को व्यय करने के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराते हुए संपूर्ण जानकारी विधानसभा वार, चिकित्सालयवार प्रस्तुत करें। (ग) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति की राशि से विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य करवाये गये हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रोगी कल्याण समितियों का गठन रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 के तहत किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति/मनोनयन नहीं किया जाता है, जिले के प्रभारी मंत्री साधारण सभा के पदेन अध्यक्ष होते है तथा कार्यकारणी सभा के पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते है। पदेन दायित्व है, आर्हताऐं निर्धारित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। व्यय संबंधी निर्देश रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 के परिशिष्ट-3 के अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ग) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति की राशि से विगत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया गया।
आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बस्ती में विकास कार्य
[आदिम जाति कल्याण]
158. ( क्र. 7842 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर एवं रतलाम जिले में आदिम जाति कल्याण के अंतर्गत आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बस्ती में विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई व कितनी राशि व्यय की गई? विगत तीन वर्षों का वर्षवार विवरण दें। उक्त राशि को ग्रामों में विकास कार्य हेतु देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? (ख) अशोकनगर एवं रतलाम जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किस-किस गांव के किस-किस मोहल्ले में खरंजा निर्माण, सी.सी. रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के निर्माण, विद्युतीकरण एवं अन्य विकास कार्य हेतु विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? कार्यवार, लागतवार एवं कार्य की एजेन्सी सहित विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संबंधित समस्त स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
नवजात एवं अन्य शिशुओं की मृत्यु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
159. ( क्र. 7843 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर व रतलाम जिले में विगत तीन वर्षों में कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई? नवजात मृत्यु, शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु पृथक-पृथक माहवार जनपदवार संख्या बताएं। (ख) दोनों जिलों में विगत एक वर्ष में जिला बाल मृत्यु बाल मृत्यु समीक्षा समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई व क्या-क्या निर्णय लिये गये? प्रति उपलब्ध कराते हुये बाल मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करें? बाल मृत्यु को देखते हुए क्या सुधारात्मक प्रयास किए गए व किस-किस अस्पताल में, विस्तृत विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 567 अशोकनगर एवं 852 रतलाम जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। बाल मृत्यु के मुख्य कारण समयपूर्व जन्म, श्वसन संबंधी समस्या, जन्म के समय कम वज़न, बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, खसरा आदि थे। जी हाँ, सुधारात्मक प्रयास हेतु जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, बीमार बच्चों की भर्ती एवं निःशुल्क उपचार के लिये शिशु वार्ड, बाल्य आकस्मिक चिकित्सा इकाई, एन.आर.सी., टीकाकरण सुविधा, उप जिला स्तरीय चिन्हित संस्थाओं में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई, चिन्हित प्रसव केन्द्रों पर आवश्यक नवजात शिशु देखभाल हेतु न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर तथा ब्लॉक स्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है।
विद्यालयों में भवन निर्माण
[आदिम जाति कल्याण]
160. ( क्र. 7847 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भवन विहीन हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये नवीन भवनों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करायें। (ख) विभाग द्वारा प्रेषित नवीन भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति संबंधी शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक भवन विहीन स्कूलों के लिये नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा? (ग) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें छात्र संख्या के मान से पर्याप्त छात्रों के बैठने हेतु कक्ष उपलब्ध नहीं हैं? क्या शासन प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वर्ष 2016-17 में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, गोरसी एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोण्डी में से शासकीय कन्या उ.मा.वि. पोण्डी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। (ख) शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोण्डी के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। शेष भवनों के निर्माण वर्ष 2017-18 में बजट उपलब्धता एवं लक्ष्य पर निर्भर होगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन विहीन है। अतः अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुपलब्ध दवाओं को अस्पताल में चिकित्सकों को लिखने की अनुमति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
161. ( क्र. 7853 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालयों में अनुपलब्ध दवाओं को अस्पताल में चिकित्सकों को लिखने के लिये क्या प्रावधान है? (ख) गंभीर मरीजों को ठीक करने के लिये एवं उनकी जीवन रक्षा के लिये अस्पताल में दवा अनुपलब्ध होने की स्थिति में अस्पताल में चिकित्सकों को बाजार की दवायें लिखने के संबंध में आदेश प्रसारित किये जा सकते हैं? (ग) यदि हाँ, तो कब तक उक्त आदेश प्रसारित होंगे? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार समय-सीमा बतावें?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शासकीय चिकित्सालयों में अनुपलब्ध दवाओं को अस्पताल में चिकित्सकों को लिखने के लिये प्रावधान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश “क“ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उक्त आदेश पूर्व में ही दिनांक 26.12.2012 को प्रसारित किये जा चुके है। जिनका समावेश संलग्न परिशिष्ट में है। (घ) प्रश्नांश “क“ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टीकमगढ़ में मेडीकल कॉलेज की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
162. ( क्र. 7861 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ में दिनांक 20 फरवरी, 2017 को भारत सरकार एवं म.प्र. शासन के कौन-कौन से मंत्री प्रवास पर थे तथा उन्होंने किन-किन शासकीय कार्यक्रमों में भाग लिया था? मंच पर और कौन-कौन स्थानीय जनप्रतिनिधि थे? (ख) क्या कार्यक्रम में प्रश्नकर्ता स्थानीय विधायक ने मंच से टीकमगढ़ में नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग की थी तथा राज्य शासन से केन्द्र शासन को तदाशय का प्रस्ताव भेजे जाने का आग्रह किया था? (ग) प्रदेश के उपस्थित माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में क्या आश्वासन दिया गया था? स्पष्टत: उल्लेख करते हुये अवगत करायें कि उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है? (घ) कार्यक्रम में उपस्थित केन्द्रीय मंत्री महोदय द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु म.प्र. सरकार से क्या अपेक्षा थी? क्या शासन शीघ्र ही तदाशय का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगा? हाँ तो कब तक?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) दिनांक 20 फरवरी, 2017 को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से लाइफ लाईन एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित निम्न माननीय मंत्रीगण सुश्री उमा भारती, श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री रूस्तम सिंह, मंत्री प्रवास पर थे साथ ही मंच पर उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण माननीय श्री के.के. श्रीवास्तव, श्री अनिल जैन, श्री दिनेश अहिरवार, श्री पर्वत लाल अहिरवार एवं श्री अभय यादव उपस्थित थे। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) माननीय श्री रूस्तम सिंह मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त मांग के संबंध में मंच से कहा था कि टीकमगढ़ जिले की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करते समय टीकमगढ़ पर भी ध्यान दिया जावेगा। नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में कॉलेजों में आकस्मिक गतिविधियों के लिये उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधन को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक निर्णय लिया जावेगा। (घ) माननीय सुश्री उमा भारती, केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु मध्यप्रदेश सरकार से अपेक्षा की थी कि इस दिशा में शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भेजा जावें। अभी इस प्रकार का प्रस्ताव प्रचलन में नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
एनाटॉमी एक्ट के अंतर्गत शव-विच्छेदन की अनुमति दिया जाना
[आयुष]
163. ( क्र. 7862 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष महाविद्यालयों में एनाटॉमी विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शव-विच्छेदन कराने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या महाविद्यालयों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) एनाटॉमी एक्ट में होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश राज्य में निजी क्षेत्र के कौन-कौन से महाविद्यालय एनाटॉमी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है? (ख) क्या पर्याप्त मात्रा में शव-विच्छेदन के लिये शव महाविद्यालयों को प्राप्त हो जाते है? यदि नहीं, तो क्या कमी को पूर्ति करने के लिये प्रदेश के बाहर से शव उपलब्ध कराने का नियम है? यदि हाँ, तो क्या नियम है एवं महाविद्यालयों को किन-किन माध्यमों से शव प्राप्त कराने का प्रावधन है? (ग) शव-विच्छेदन के लिये किन-किन विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) लेनी पड़ती है? क्या इस प्रकार की एन.ओ.सी. लेने के लिये किसी एसोसियेशन अथवा निजी क्षेत्र के महाविद्यालय ने जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को आवेदन प्राप्त हुये है? यदि हाँ, तो किस दिनांक किस महाविद्यालय का आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय नहीं। (ख) शासकीय आयुष महाविद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप। इस प्रकार के कोई नियम नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एनाटॉमी एक्ट के अंतर्गत वांछित कार्यवाही करनी होती है। जी हाँ। संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
बुरहानपुर जिले में आयुष विभाग अंतर्गत निर्माण कार्य
[आयुष]
164. ( क्र. 7867 ) सुश्री मंजू राजेंद्र दादु : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले में आयुष विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों को कब तक पूर्ण किया जायेगा? समय-सीमा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जिले में आयुष अंतर्गत और स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण करने की योजना है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक इनकी स्वीकृति दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की योजना सतत है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत निर्माण कार्य
[आदिम जाति कल्याण]
165. ( क्र. 7868 ) सुश्री मंजू राजेंद्र दादु : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र (क्रमांक 179) नेपानगर के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग का डाभियाखेड़ा में हाई स्कूल का निर्माण कब तक पूर्ण होगा। जानकारी प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध करावे। (ख) क्या प्रश्नांश (क) क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रचलित/स्वीकृत निर्माण कार्यों में अत्याधिक विलंब हो रहे है? (ग) यदि हाँ, तो विलंब के लिये की गई कार्यवाही एवं कार्यवार कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा बतावे।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति विचाराधीन है। (ख) ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण लागत वृद्धि होने से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया के कारण विलम्ब हुआ है। (ग) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जाति विषयक जाँच
[आदिम जाति कल्याण]
166. ( क्र. 7869 ) सुश्री मंजू राजेंद्र दादु : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक जिला बुरहानपुर अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जाति विषयक जाँच की कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई वर्षवार जानकारी शिकायत कर्ता का नाम सहित संपूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें? (ख) पिछले दो वर्षों में शिकायतों के आधार पर किन-किन अधिकारियों द्वारा जाति विषयक शिकायतों की जाँच की गई? तिथिवार जानकारी देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक जिले बुरहानपुर अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जाति विषयक कोई भी शिकायत पंजीबद्ध नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित भाग के संबंध में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
औषधि, भवन एवं स्टाफ व्यवस्था
[आयुष]
167. ( क्र. 7872 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के रामनगर ब्लॉक के ग्राम हिनौती में शासकीय आयुर्वेद औषधालय स्थापित हैं? यदि हाँ, तो इस औषधालय भवन की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? (ख) क्या प्रश्नांकित औषधालय में मापदण्डानुसार कक्षों की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी? (ग) उक्त औषधालय में स्वीकृत विभिन्न पदों की स्थितियां क्या हैं?
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जिला पंचायत द्वारा। (ख) मापदण्ड निर्धारित नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
ऋण प्रकरण स्वीकृत हेतु पुनर्विचार करने
[आदिम जाति कल्याण]
168. ( क्र. 7876 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्री समिति लाल कोल आत्मज रामजी कोल ग्राम झिंगोदर द्वारा वर्ष 2016-17 में सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ऋण आवेदन प्रेषित किया था जिसे विभाग द्वारा बैंक भेजा गया था जिसे बैंक द्वारा अपात्र पाये जाने के कारण ऋण प्रकरण निरस्त किया। निरस्ती आदेश का क्रमांक एवं दिनांक बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या ऋण ग्राहिता से बिना लिखित असहमति प्राप्त किये हुये असत्य बात लिखकर ऋण प्रकरण अस्वीकृत किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो क्या संबंधित मैनेजर द्वारा लिखी गई असत्य बात की जाँच कराकर पुन: हितग्राही से सहमति प्राप्त कर ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा आदिवासियों के लिये प्रारंभ की गई योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ शाखा प्रबंधक, म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम सतना ने आवेदक का ऋण प्रकरण इलाहाबाद बैंक शाखा नागोद जिला सतना में प्रस्तुत किया था। बैंक द्वारा प्रकरण पत्र क्रमांक BR/NAGOD/MMUV/2017/29 दिनांक 01.03.2017 एवं इलाहाबाद बैंक जोनल ऑफिस सतना द्वारा प्रकरण की अस्वीकृति का पत्र क्र ZOS/ADV/143 दिनांक 20.02.2017 के साथ वापस कर दिया है। (ख) जी नहीं। क्षेत्रीय प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक सतना के पत्र क्रमांक ZOS/ADV/143 दिनांक 20.02.2017 द्वारा सकारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही
[आदिम जाति कल्याण]
169. ( क्र. 7878 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण MCRC 18996/2015 आदेश दि. 8 मार्च 2016 के द्वारा प्रभारी सहायक आयुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली सीधी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 164/2014 पर समय-सीमा तीन माह के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है? (ख) यदि हाँ, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8 मार्च 2016 के परिप्रेक्ष्य में उक्त के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक MCRC 18996/2015 में आदेश दिनांक 08.03.2016 पारित कर प्रभारी सहायक आयुक्त सीधी के विरूद्ध थाना कोतवाली सीधी में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 164/2015 पर तीन माह के भीतर, कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) नगर निरीक्षक थाना कोतवाली सीधी द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।
प्रभारी सहायक आयुक्त के द्वारा की गई अनियमितता
[आदिम जाति कल्याण]
170. ( क्र. 7879 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर, सीधी के पत्र क्र. 662/परिवाद/2016 दिनांक 30 मई, 2016 एवं पत्र क्र. 575वी./स्था./2016, दिनांक 19 जुलाई, 2016 के द्वारा प्रभारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सीधी के विरुद्ध गंभीर अनियमितता बरतने के फलस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रभारी सहायक आयुक्त को निलंबित कर उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच की जावेगी? (ग) अभी तक प्रभारी सहायक आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? (घ) क्या शासन द्वारा प्रभारी सहायक आयुक्त के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में आयुक्त रीवा संभाग रीवा के पत्र दिनांक 04.10.2016 द्वारा आरोप पत्र जारी किये। आरोप पत्र के जवाब संतोषप्रद पाये जाने के कारण जाँच उपरान्त भविष्य के लिये सचेत करते हुए आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रं/346 दिनांक 30.11.2016 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को लिखे गये पत्र के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्र दिनांक 17.11.2016 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका प्रतिवाद उत्तर प्राप्त हो गया है, जो परीक्षणाधीन है। (ग) आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है तथा शासन स्तर से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
विकासखण्ड शिक्षाधिकारी को आहरण/वितरण के अधिकार
[स्कूल शिक्षा]
171. ( क्र. 7888 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या कम की जाकर समस्त केडर के शासकीय सेवकों के आहरण वितरण अधिकार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो आदेश प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में शिक्षा विभाग के अतंर्गत इन्दौर जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में कितने शासकीय सेवक कार्यरत है? प्रत्येक विकासखण्ड अनुसार संवर्गवार कार्यरत शासकीय सेवकों की जानकारी अगल-अलग देवें? (ग) क्या विकासखण्डवार आहरण एवं संवितरण का अधिकार एक अधिकारी के पास होने से शासकीय सेवकों को वेतन अथवा अन्य आर्थिक देयकों का भुगतान यथासमय किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इस समस्या से निजात हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) क्या विकासखण्डवार आहरण वितरण अधिकार बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या सप्रमाण जानकारी देवें एवं नहीं तो क्या कोई कार्यवाही की जा रही हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक पर है। (ख) विकासखण्ड जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियां
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
172. ( क्र. 7889 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितनी जातियों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया गया है? प्रदेश में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी हैं? जिलेवार, जातिवार व उस जिले की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वह पिछड़ी जाति हैं? टेबल में जानकारी देवें। (ख) पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति व रोजगार मूलक कितनी योजनाएं जारी हैं? उनकी जानकारी से संबंधित कागज उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में वर्ष 2013-14 से आज दिनांक तक कितना-कितना अनुदान राज्य सरकार से व केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ वर्षवार, अनुदानवार जानकारी देवें। (घ) मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनांतर्गत माह अगस्त 2014 (जब से योजना प्रारंभ हुई) से आज दिनांक तक इंदौर, शाजापुर व उज्जैन जिले में कितनी-कितनी धनराशि बांटी गयी व कितना व्यय किया गया? (ड.) प्रश्नांश (घ) अंतर्गत कितनी महिलाओं व कितने पुरुषों को योजना का लाभ पहुंचा गया? संख्या जिलेवार बतायें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) म.प्र. शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग जाति/उपजाति/वर्ग समूह की 92 जाति/उपजाति/वर्ग समूह की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना नहीं होने से मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग जातियों के जातिवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न होने से जनसंख्या की जानकारी जिलेवार, जातिवार दिया जाना संभव नहीं है। (ख) पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राज्य छात्रवृत्ति एवं पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना, अल्पसंख्यक स्व-रोजगार योजना संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार अनुसार है।
पेयजल की मशीनें
[आदिम जाति कल्याण]
173. ( क्र. 7893 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के डही विकासखंड में पेयजल शुद्धता के लिये कितनी मशीने किस कंपनी की किस फर्म से क्रय की गई? (ख) सप्लाय मशीनों के आई.एम.ओ. एवं भव्य प्रमाण-पत्र देवे? (ग) शासन द्वारा पेयजल शुद्धता की मशीनों की मापदंड निर्धारित करने के नियमों की छायाप्रति देवे? लघु उद्योग, उपभोक्ता भंडार से संबंधित नियमों की छायाप्रति देवे यह भी बतावें सप्लाय इन नियमों के तहत की गई है? अथवा नहीं? (घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त मापदंडो का पालन न करके सप्लाय करने वाली फर्म पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) धार जिले के डही विकासखंड में संचालित छात्रावास-आश्रमों में निवासरत् छात्र-छात्राओं के उपयोग हेतु पेयजल शुद्धता के लिये 22 आर.ओ. मशीनें हिन्दुस्तान युनिलिवर मारवेला आर.ओ.+यू.व्ही. प्यूरीफायर का क्रय छात्रावास पालक समिति के द्वारा आर.आर. डिस्ट्रीब्यूटर, इन्दौर फर्म से किया गया है। (ख) आई.एम.ओ. एवं भव्य प्रमाण न होने से दिया जाना सम्भव नहीं है। (ग) शासन द्वारा पेयजल शुद्धता की मशीनों का मापदण्ड निर्धारित करने का ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया गया है। सेवा उपार्जन नियम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। छात्रावास पालक समिति द्वारा म.प्र. सेवा उपार्जन नियम, 2015 के अन्तर्गत क्रय की कार्यवाही की गई है। (घ) प्रश्नांश (ग) में दिये उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टैक्स काटने के संबंध में
[आदिम जाति कल्याण]
174. ( क्र. 7894 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में विगत तीन वर्षों में आदिम जाति कल्याण विभाग में जिन फर्मों ने सामग्री सप्लाय की उनका कितना T.D.S. उपकर, वेट, काटा, गया की जानकारी, कार्यवार, फर्मवार, वर्षवार, विधान सभा क्षेत्रवार देवें? (ख) किन कार्यों में TDS, उपकर, वेट नहीं काटा गया और क्यों? (ग) इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी क्या इस संबंध में उनसे वसूली की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) धार जिले में विगत तीन वषों में आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रय समिति एवं प्राचार्यों द्वारा क्रय की गई सामग्री की सप्लाई जिन फर्मों द्वारा की गई एवं नियमानुसार T.D.S. उपकर, वेट कटौत्रा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में दिये उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में दिये उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
175. ( क्र. 7895 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूलों में कार्यरत प्राचार्य एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों को समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक दिया जायेगा? नहीं तो क्यों? (ग) प्राचार्य एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति कब तक रिक्त पद पर कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सीधी भर्ती के अन्तर्गत नियुक्त प्राचार्य उमावि को समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है। उच्च श्रेणी शिक्षको को समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' उत्तर के अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) रिक्त पदों पर पदोन्नति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में अंतिम निर्णय के प्रकाश में पदोन्नति की कार्यवाही संभव होगी।
नियम विरूद्ध नियुक्त कर्मचारी को सेवा से पृथक किया जाना
[आदिम जाति कल्याण]
176. ( क्र. 7897 ) श्री कमलेश शाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या GAD (शासकीय कार्यालय कल्याण संगठन) द्वारा अपने ज्ञा.क्र. एफ2-9/-90/क्रम/1 दिनांक 11.01.1991 से संलग्न उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने के अनुशंसा जारी कर अजय जायसवाल को शक्तितोलन खेल में उत्कृष्ठ खिलाड़ी मानते हुए उनके द्वारा दिनांक 05.08.1989 को सचिव GAD (Sport Fed.) वल्लभ भवन भोपाल को दिये गये आवेदन को संलग्न करते हुए संगणक के पद पर एक माह में नियुक्ति देते हुये अवगत करने का उल्लेख किया गया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) में संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित आवेदन द्वारा सचिव GAD को प्रस्तुत अपने आदेश पत्र दिनांक 05.08.1989 में उल्लेख किया गया वर्ष 1990 में मॉडल सिविल सर्टिफिकेट खेल मंडल द्वारा शक्तितोलन खेल में उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुशंसा तथा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित शैक्षणिक एवं खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित किये गये श्री अजय जायसवाल को संचालक TADP के आदेश क्र. 509A दिनांक 06.02.1991 से संगणक के पद पर स्पोर्ट कोटे में नियुक्ति दे दी गयी थी? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कर्मचारी नियुक्ति के समय संगणक के पद के रिक्त TWD में स्पोर्ट की भरती की न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता नहीं रखते थे क्योंकि इसके लिये स्नातक स्तर पर गणित सांख्यिकी तथा अनिवार्य विषयों में से एक विषय स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य था जबकि श्री जायसवाल द्वारा दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गयी थी? (घ) प्रश्नांश (क) से (घ) तक में हाँ हो तो क्या 05.08.1989 को श्री जायसवाल द्वारा GAD में नियुक्ति हेतु दिये गये आवेदन में एक वर्ष बाद आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उल्लेख किस आधार पर आवेदन में किया गया था? प्रश्नांश (घ) में वे संगणक के पद पर सीधी भर्ती के लिये नियुक्ति न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता भी नहीं रखते थे फिर भी कूटरचना कर उनके द्वारा नियुक्ति प्राप्त की गई? 26 वर्षों से सेवा में रहते हुये सहायक संगठक अधिकारी के पद पर कूटरचना एवं जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है? क्या शासन उक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर उनके द्वारा शासकीय सेवा हेतु आवेदन दिनांक 05.08.1989 तथा उसमें उल्लेखित तथ्यों से संबंधित शैक्षणिक एवं खेल प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्रों की गहन जाँच करायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। श्री अजय जायसवाल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिनांक 05.08.1989 अंकित है। मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस खेल मंडल के प्रमाण पत्र क्रमांक 76 वर्ष 1990 द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार शक्तितोलन खेल में श्री अजय जायसवाल को उत्कृष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) श्री अजय जायसवाल द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्पोर्टस सेक्शन) को प्रस्तुत आवेदन पत्र की जाँच एवं श्री अजय जायसवाल की तत्समय संगणक के पद पर पात्रता न होने के पश्चात भी की गई नियुक्ति की नियमानुसार जाँच कराई जायेगी। श्री अजय जायसवाल द्वारा कूटरचना कर नियुक्ति प्राप्त करने के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं।
अयोग्य व्यक्ति को नियम विरूद्ध शासकीय सेवा में लिया जाना
[आदिम जाति कल्याण]
177. ( क्र. 7898 ) श्री कमलेश शाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक F 2-1/79/3/1 दिनांक 14 मई 1979 से प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की प्रक्रिया में छूट दिये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त ज्ञापन की कंडिका दो में संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी को उस विभाग की प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सभी प्रकार की न्यूनतम अर्हतायें पूर्ण करने की शर्त रखी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) की अनुशंसा क्रमांक F 2-9/90/क दिनांक 11.01.1991 के पालन में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल के आदेश क्रमांक स्था./509-ए दिनांक 06.02.1991 के द्वारा श्री अजय जायसवाल उत्कृष्ट खिलाड़ी शक्तितोलन को संगणक के पद पर वेतनमान रूपये 1150-1800 में नियुक्ति दी गई थी? (ग) यदि हाँ, तो क्या आदिम जाति कल्याण विभाग में उक्त समय प्रचलित विभागीय भर्ती नियमों में सीधी भर्ती से नियुक्त संगणक की नियुक्ति के लिए स्नातक स्तर पर वाणिज्य, गणित तथा सांख्यिकीय विषय में से न्यूनतम एक विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के पालन में प्रश्नांश (ग) में सामान्य प्रशासन विभाग की अनुशंसा पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त किये गये उक्त संगणक तत्समय प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते थे? (घ) यदि हाँ, तो उनके द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दें, यदि नहीं, तो उक्त संगणक द्वारा दिनांक 18.02.1994 दिनांक 28.04.1994 एवं दिनांक 26.08.1995 को अपने नियोक्ता को तथा सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसा क्यों लिखा गया था कि नियुक्ति के समय संगणक के पद की न्यूनतम योग्यता वें नहीं रखते थे इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक C-2-23/93/3/1 दिनांक 30.08.1993 ज्ञापन क्रमांक F-3/33/कक/1/15 दिनांक 13.07.94 ज्ञापन क्रमांक 2/23/94/क/1/17 दिनांक 13.11.1995 ज्ञापन क्रमांक F-2/33/94/1-15/क/क दिनांक 17.06.1998 के अनुसार उनकी सेवाएं विभाग द्वारा समाप्त की जा सकती है? (ड.) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण न करने वाले कर्मचारी की अवैधानिक नियुक्ति को शासन निरस्त करेगा या उन्हें सेवा से पृथक करेगा, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ -2-9/90/क.क./1 भोपाल, दिनांक 11.01.1991 द्वारा दिये गये निर्देश कि श्री अजय जायसवाल को संगणक के पद पर नियुक्ति दी जाये, के पालन में श्री अजय जायसवाल को संगणक के पद पर नियुक्ति कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था./डी.टी.ए.डी.पी./स्था./509-एक भोपाल दिनांक 06.02.1991 द्वारा दी गई है। मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी-अलिपकीय वर्गीय) सेवाभर्ती नियम 1994 के अनुसार श्री अजय जायसवाल संगणक पद की नियुक्ति के लिये न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते है। (घ) श्री अजय जायसवाल संगणक पद के लिये तत्समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते थे, इसी कारण उनके द्वारा दिनांक 18.02.1994, दिनांक 28.04.1994 एवं दिनांक 26.08.1995 को पत्र लिखे गये। (ड.) श्री अजय जायसवाल संगणक पद की भर्ती नियमों अनुसार निर्धारित योग्यता, अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकीय/गणित एक विषय के रूप में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण योग्यता नहीं रखते थे। श्री अजय जायसवाल की संगणक के पद पर की गई नियुक्ति की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
मजरे टोलो में विद्युतीकरण हेतु
[अनुसूचित जाति कल्याण]
178. ( क्र. 7906 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना में कितने मजरे टोलो में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं? नाम पंचायत सहित जानकारी दी जावे? (ख) क्या वर्ष २०१३ से फरवरी २०१७ तक आदिम जाति कल्याण विभाग से कितने मजरे, टोलों को विद्युतीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई वर्षवार मजरे, टोलो के नाम सहित जानकारी दी जावें? (ग) उक्त समय अवधि में दी गई राशि से किये गये कार्यों की क्या स्थिति है? मजरे, टोलों के नाम सहित कार्यों की जानकारी दी जावे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) 10 अनुसूचित जाति बाहुल्य मजरे टोले हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
अंत्यव्यसायी योजना से टैक्सी वाहन योजना के संबंध में
[अनुसूचित जाति कल्याण]
179. ( क्र. 7907 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अंत्यव्यसायी योजना के तहत टैक्सी वाहन योजना क्यों बंद की जानकारी दी जावे? (ख) मुरैना जिले में वर्ष २०१३ से २०१६ तक कितने लोगों को वाहन वर्षवार उपलब्ध कराये गये वर्षवार जानकारी दी जावें (ग) प्रदेश में अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की इस महत्वपूर्ण योजना को कब से पुन: प्रारंभ कराया जायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) निगम द्वारा संचालित योजनाओं में टैक्सी वाहन योजना पृथक से संचालित नहीं है। वितरित इकाइयों के दुरूपयोग रोकने के उददेश्य से टैक्सी वाहन प्रकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जीप टैक्सी वाहन छोड़कर अन्य लोडिंग वाहन, संचालित योजना के तहत प्रदाय किये जा रहे हैं।
संविदा/अतिथि शिक्षकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
180. ( क्र. 7912 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा शिक्षक/अध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 में अतिथि शिक्षकों के लिए क्या छूट दी गई हैं? (ख) क्या इन्हें अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने की योजना हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) इन अतिथि शिक्षकों को कब तक बोनस अंक देने की घोषणा कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के नियोजन की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार अतिथि शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन में खरीदी के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
181. ( क्र. 7913 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 3174 दिनांक 01.03.2017 के (ग) उत्तर में उल्लेखित जाँच किस स्तर के अधिकारी से और कब तक कराई जाएगी? (ख) क्या कारण है कि विभाग द्वारा खरीदी में टी.डी.एस. कटौत्री नहीं किया गया जबकि शासकीय खरीदी में यह अनिवार्य है? (ग) इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) संयुक्त संचालक (वित्त), लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जाँच कराई जाएगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। कटौत्रा नहीं किया गया है। जाँच में यह बिन्दु भी शामिल रहेगा। (ग) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संविदा शिक्षक/अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रदेश के उम्मीदवारों के शत-प्रतिशत आरक्षण
[स्कूल शिक्षा]
182. ( क्र. 7920 ) श्री बाला बच्चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में प्रदेश में आयोजित होने वाली संविदा शिक्षकों/अध्यापकों की भर्ती के नियमों की जानकारी देवें? (ख) यह भी बतावें कि राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिये इस परीक्षा में चयन के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? (ग) क्या कारण है कि प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए ये पद शत-प्रतिशत आरक्षित नहीं है? क्या वर्ष 2017 में आयोजित होने वाली संविदा शिक्षक/अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण होगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संविदा शाला शिक्षक भर्ती नियम में राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिये पृथक से पद आरक्षित नहीं है। (ग) संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा में नियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रदेश एवं अन्य प्रदेश के उम्मीदवार परीक्षा में बैठकर चयनित हो सकते है। चयन प्रक्रिया को प्रदेश तक सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 13 एवं 16 के अनुरूप नहीं माना गया है।
कालेज में मेल नर्स की नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
183. ( क्र. 7921 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी मेडिकल कालेज हमीदिया भोपाल में कितने मेल नर्स कब से कार्य कर रहे हैं तथा वे किस नियम के तहत कार्य कर रहे है? किस-किस आदेश के तहत इनकी नियुक्ति हुई छायाप्रति देवें? (ख) क्या कारण है कि इस कॉलेज के अतिरिक्त प्रदेश में अन्य स्थानों पर मेल नर्सों की नियुक्ति नहीं की जाती? फिर इस कॉलेज में किस आधार पर की गई? (ग) इस संबंध में कब तक आदेश जारी कर दिए जाएगे?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) कुल 22 मेल नर्स कार्य कर रहे हैं। 10 मेल नर्स वर्ष 2010 से तथा 12 मेल नर्स वर्ष 2011 से कार्य कर रहे है। नियमों की प्रतियाँ एवं आदेशों की प्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक, दो एवं तीन अनुसार है। (ख) अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी मेल नर्सों की नियुक्ति की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' तथा ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।