मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र
सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2025
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
गुड़ी
कृषि उपमण्डी
में
जनसुविधाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( *क्र. 627 ) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंधाना विधानसभा अंतर्गत गुड़ी उपमंडी में प्लेटफॉर्म, लिंक सी.सी. रोड, पेय जल की व्यवस्था, तौलकांटा, कृषक विश्रामगृह जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है? यदि हाँ, तो कब तक प्रतिपूर्ति की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : जी नहीं, पंधाना विधानसभा अंतर्गत उपमंडी प्रांगण गुड़ी में तौलकांटे के अतिरिक्त सभी मूलभूत सुविधाएं निर्मित हैं। उपमण्डी प्रांगण, गुड़ी में ई-अनुज्ञा, एम.पी.फॉर्म गेट ऐप लागू होने, व्यापारियों के स्वयं के तौलकांटे होने से उपमण्डी में तौलकांटे की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
डबरा शहर में खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
2. ( *क्र. 465 ) श्री सुरेश राजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 डबरा शहर की लगभग 2 लाख से अधिक जनसंख्या है एवं आस-पास शहर से समीप ग्रामों से भी खिलाड़ी एवं परीक्षाओं के अभ्यास हेतु युवा डबरा शहर में आते हैं, लेकिन डबरा में कोई भी बड़ा खेल मैदान नहीं हैl विधानसभा उपचुनाव 2020 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यहाँ खेल मैदान, वार्ड क्रमांक 28, चांदपुर में बनवाने की घोषणा की गई थी, जिसके निर्माण के लिए राशि भी नगर पालिका डबरा को प्राप्त हुई थी, जो वापस ले ली गई थी? कारण की जानकारी दें। (ख) डबरा शहर में कब तक स्थान का चुनाव कर युवाओं के लिए नया खेल मैदान कब तक निर्मित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। खेल और युवा कल्याण विभाग को राशि स्वीकृत नहीं की गई थी। नगर पालिका परिषद, डबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशि नगर पालिका परिषद डबरा को स्वीकृत की गई थी, जो कि वार्ड क्रमांक 28 में स्टेडियम ग्राउण्ड निर्माण हेतु शासन द्वारा विशेष निधि मद अन्तर्गत स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को निरस्त कर प्राप्त राशि रू.150.00 लाख वापस ले ली गई है। (ख) डबरा शहर में खेल और युवा कल्याण विभाग का आउटडोर स्टेडियम निर्मित है, जिसमें एथलेटिक्स, व्हालीबॉल, कबड्डी, खो-खो एवं बेसबॉल खेलों का नियमित संचालन किया जा रहा है। एक ही विकास खण्ड में पृथक से स्टेडियम निर्माण का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
समर्थन मूल्य पर धान/गेहूँ उपार्जन
[सहकारिता]
3. ( *क्र. 393 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1610, दिनांक 22.11.2024 के तहत रबी/खरीफ उपार्जन वर्ष 2024-25 से प्रासंगिक एवं पैराफिनेलिया मद में अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या इस पत्र के पालन में उपायुक्त सहकारिता जिला मैहर द्वारा जिला उपार्जन कमेटी मैहर से अनुमोदित कराकर पत्र क्र./13 मैहर दिनांक 20.03.2025 के द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो सी.ई.ओ.डी.सी.सी.बी. सतना द्वारा पत्र क्र. 718, दिनांक 12.06.2025 के तहत उपायुक्त मैहर द्वारा निर्धारित दरों को मैहर जिले के लिए संशोधित कर दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्या सी.ई.ओ.डी.सी.सी.बी. सतना को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं? यदि नहीं, तो दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? जानकारी दी जावें और यदि शक्तियां प्राप्त है, तो जानकारी दी जावे।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित पंजीयक के निर्देश दिनांक 22.11.2024 में विगत 03 वर्षों के व्यय का औसत निकालकर अधिकतम व्यय सीमा जिला उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित किये जाने के निर्देश हैं। उपार्जन समिति जिला मैहर के द्वारा पंजीयक के निर्देश दिनांक 22.11.2024 के तहत रबी/खरीफ उपार्जन 2024-25 हेतु प्रासंगिक एवं पैराफिनेलिया मद की अधिकतम दर स्वीकृत की गयी थी, जिसके संबंध में उप आयुक्त सहकारिता जिला मैहर द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 20.03.2025 से निर्देश जारी किया गया। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना के कार्यक्षेत्र में मैहर जिला भी शामिल है, अतः मैहर एवं सतना दोनों जिलों में एकरूपता एवं समितियों की लाभप्रदता बनाये रखने की दृष्टि से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सतना द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 12.06.2025 जारी किया गया। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय महाविद्यालयों में लाईब्रेरियन के पदों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
4. ( *क्र. 406 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के महाविद्यालयों में लाईब्रेरियन के कितने पदों पर स्थाई लाईब्रेरियन कार्यरत हैं? (ख) लाईब्रेरियन के कितने पद रिक्त हैं? (ग) कितने पद आउटसोर्स अथवा जन भागीदारी से भरे गये?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल के 582 पद स्वीकृत हैं। जिनके विरूद्ध 236 ग्रंथपाल कार्यरत हैं। (ख) म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल के 346 पद रिक्त हैं। (ग) म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल के रिक्त पद आउटसोर्स एवं जनभागीदारी से नहीं भरे जाते हैं। शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत ग्रंथपालों के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान आमंत्रित किये जाते हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
खरीफ-2025 हेतु कृषकों को अमानक बीज की उपलब्धता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( *क्र. 112 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार के मापदण्ड अनुसार साथी पोर्टल पर जो बीज अमानक श्रेणी का है, उन्हें प्रदेश में मानक बताकर खरीफ 2025 में किसानों को बोवनी हेतु उपलब्ध करवा दिया गया है? जैसा कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। यदि हाँ, तो इस प्रकार की गंभीर लापरवाही कैसे हुई तथा इस हेतु क्या विभाग जिम्मेदारी तय करेगा? (ख) यदि नहीं, तो क्या एफ-2 श्रेणी के बीज से उत्पादित सी-1 बीज से अगली पीढ़ी का उत्पादित बीज पूर्णतः अमानक श्रेणी का बीज होता है तथा क्या बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बिना वैज्ञानिक सलाहकार समिति की अनुंशसा से खरीफ-2025 हेतु बीज को प्रमाणित कर दिया गया है? (ग) क्या अमानक बीजों की बोवनी से फसलों के उत्पादन में गिरावट होती है? यदि हाँ, तो इससे कितने प्रतिशत का नुकसान होता है तथा किसानों को होने वाले भावी नुकसान की भरपाई हेतु विभाग क्या कदम उठाने जा रहा है? (घ) क्या प्रदेश में खरीफ-2025 हेतु बीजों की कमी है? यदि हाँ, तो क्या कारण रहे हैं तथा किसानों को पर्याप्त बीजों की उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा कौन सी पूर्व तैयारियां की गई थी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार के मापदण्ड के अन्तर्गत भारतीय न्यूनतम बीज मानक अनुसार साथी पोर्टल पर मानक श्रेणी का बीज खरीफ 2025 में किसानों को बोवनी हेतु उपलब्ध कराया गया है। अत: प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, के अन्तर्गत एफ-2 श्रेणी के बीज से उत्पादित सी-1 बीज से, अगली पीढ़ी का उत्पादित बीज मानक श्रेणी का बीज होता है। अत: प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा केवल मानक बीज का ही प्रमाणीकरण किया जाता है। अत: प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं।
जिला पंचायत की स्थाई समिति की बैठक एवं कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 639 ) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिला मुख्यालय में जिला पंचायत के कितने संविदा अधिकारी/कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किये गये हैं? आवंटन की तिथि, आवास का विवरण और आवंटन का आधार क्या है? क्या इन आवंटनों की जाँच के लिए कोई समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो समिति की रिपोर्ट का विवरण दें। (ख) यदि नहीं, तो जाँच हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नियम-विरुद्ध आवंटन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? (ग) इन आवासों को तत्काल खाली करवाने और पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु शासन की समय-सीमा क्या है? (घ) इस गंभीर अनियमितता की जांच के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जिला कलेक्टर खंडवा को प्रेषित पत्र क्रमांक 228, दिनांक 24.06.2025 पर की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवास आवंटन की जांच संबंधित विभाग पी.डब्ल्यू.डी., एन.व्ही.डी.ए., एन.एच.डी.सी. विभाग खण्डवा एवं जनपद पंचायत खण्डवा द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट अप्राप्त है। (ख) जांच उपरांत कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) कार्यवाही प्रचलित है।
विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन/नियुक्तियां
[उच्च शिक्षा]
7. ( *क्र. 505 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 37 वर्ष 1995 में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के अलावा व्यावसायिक वोकेशनल, टेक्निकल एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति किन नियमों से दी गयी? (ख) विश्वविद्यालय का शुल्क निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों द्वारा किस नियम एवं अधिकार से किया जा रहा है? शुल्क निर्धारण करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम की सूची जिसके आधार पर छात्रवृति वितरित की जा रही है, सहित वर्तमान सत्र तक दी गई अनुमति नवीनीकरण सहित दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) उक्त समस्त पाठ्यक्रमों के सत्र 2024-25, 2025-26 में विषयवार प्रवेशित विद्यार्थी संख्या सहित विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु शासन एवं यू.जी.सी. के नियमानुसार योग्यता अर्हता के विषयवार विषय विशेषज्ञ प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति प्राप्त सूची? (घ) समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नाम, पदनाम सूची सहित सत्र 2003 से सत्र 2025 तक की समस्त शैक्षणिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची सहित समस्त जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) वर्ष 2024-25 में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। वर्ष 2025-26 में प्रवेश निरन्तर होने से अभी संख्या नहीं बताई जा सकती है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है।
सिंगरौली जिलांतर्गत विधि एवं बी.एड. कक्षाओं का संचालन
[उच्च शिक्षा]
8. ( *क्र. 241 ) श्री रामनिवास शाह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय की स्थापना 30 जून, 1980 में हुई थी जो आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय जिला सिंगरौली (बैढ़न) के रूप में संचालित है? महाविद्यालय के अंतर्गत विधि संकाय एवं बी.एड. की कक्षायें वर्तमान स्थिति में भी संचालित नहीं है? यदि हाँ, तो कब तक महाविद्यालय में विधि संकाय बी.एड. स्थापित किया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में महाविद्यालय के अंतर्गत बी.एड. एवं विधि संकाय की कक्षायें कब से प्रारंभ होंगी? यदि हो गई हैं अथवा नहीं हो गई हैं तो कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) छात्रों की मांग अनुसार विधि संकाय एवं बी.एड. की कक्षायें संचालित करना अनिवार्य है? अतः कब तक प्रारंभ की जावेगी, मांग की पूर्ति अनुसार शीघ्र सत्र प्रारंभ कराया जाये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश 'क' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
नलकूप खनन योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( *क्र. 302 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा किसानों के लिए विभाग द्वारा नलकूप खनन योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो योजना की जानकारी देवें। (ख) प्रश्न (क) में योजना संचालित की जा रही है तो सागर जिला अंतर्गत किन-किन विकासखण्डों में योजना के तहत कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ प्रदाय हुआ? विकासखण्डवार/वर्ष-2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की जानकारी देवें। (ग) क्या विभाग द्वारा सागर विकासखण्ड अंतर्गत उक्त योजना के तहत किसानों के आवेदन स्वीकार किये जाते हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए/कितने आवेदनों का निराकरण किया गया/कितने प्रकरण शेष हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) यदि उक्त योजना के लिए सागर विकासखण्ड में आवेदन जमा नहीं किये गये हैं तो कारण सहित जानकारी देवें। यदि शासन द्वारा कोई रोक/आदेश पारित किया गया है तो उक्त आदेश/रोक को शासन स्तर से निराकरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जिले में नलकूप खनन योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संचालित है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा ई-कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तथा नलकूप खनन योजना अन्तर्गत प्राप्त लक्ष्यानुसार पात्र कृषकों के आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार योजनाओं के अन्तर्गत विकासखण्डवार लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ग) जिले में उक्त योजनाओं अन्तर्गत विकासखण्ड सागर में कृषकों के प्राप्त आवेदन/आवेदनों का निराकरण एवं शेष प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) जी नहीं। सागर विकासखंड में योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति में मनमानी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 442 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में ग्राम सड़क (सुदूर सड़क) निर्माण हेतु शासन से विकासखण्डवार वर्ष 2024-25 में राशि स्वीकृत की गई थी, यह राशि किन-किन सड़कों में कितनी-कितनी राशि एवं किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर स्वीकृत की गई? कृपया विकासखण्डवार बताने का कष्ट करें। (ख) सुदूर सड़क स्वीकृति में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं अनुशंसित पत्रों की कॉपी प्रदान करने का कष्ट करें। (ग) क्या सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति में साइट सिलेक्ट करने का कोई आधार बनाया था?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 5191, दिनांक 19.11.2024 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है, के द्वारा सुदूर सड़क की स्वीकृति हेतु जिले की 08 जनपदों में से 07 जनपदों बड़ामलहरा, बिजावर, छतरपुर, लवकुशनगर, गौरिहार, नौगांव एवं राजनगर के लिए 1-1 करोड़ एवं बक्स्वाहा के लिए 3.00 करोड़ राशि तक की सुदूर सड़क की स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई है। सुदूर सड़क के कार्य ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार जनपद स्तर से उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्थल निरीक्षण कर जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं। जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) सुदूर सड़क के कार्य ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार जनपद स्तर से उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्थल निरीक्षण कर जारी की गई, तकनीकी स्वीकृति के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत किये गये कार्यों की आवंटित राशि का बंदरबांट नहीं किया गया है एवं मनमानी से कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। सुदूर सड़क के संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जी हाँ, सुदूर सड़क के कार्य ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार जनपद स्तर से उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्थल निरीक्षण कर जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर स्वीकृत किये गये हैं।
तालाब निर्माण की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 565 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन पंचायतों में किस योजना अंतर्गत कितने तालाबों का निर्माण, कितनी-कितनी लागत से किस उपयोग हेतु किया गया है? पानी की भंडारण क्षमता सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित तालाब निर्माण में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं? (ग) उक्त वर्षों में तालाब निर्माण के समय गुणवत्ता हेतु विभाग के अलावा सिंचाई विभाग, पी.एच.ई. विभाग के विशेषज्ञों की तकनीक का उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक 240 तालाबों का निर्माण कार्य किया गया। तालाब निर्माण कार्य की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश से संबंधित 139 तालाबों के कार्य प्रगतिरत हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी हाँ। शासन निर्देशानुसार 20 लाख से अधिक लागत वाले तालाब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु विभाग के अलावा जल संसाधन विभाग के तकनीकी अमले के मार्गदर्शन में तालाब निर्माण के कार्य कराये जा रहे हैं। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विषयवार स्नातकोत्तर पी.जी. की उपाधि हेतु संकाय प्रारंभ किया जाना
[उच्च शिक्षा]
12. ( *क्र. 663 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा कुक्षी के सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय कुक्षी में स्नातकोत्तर पी.जी. हेतु विषयवार (हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, कॉमर्स संकाय एवं विज्ञान संकाय) पाठ्यक्रम से पी.जी. करने हेतु सुविधा उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि नहीं, तो क्या इच्छुक विद्यार्थियों को पी.जी. हेतु अन्यत्र बड़वानी एवं दूर के महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ रहा है? (ग) क्या छात्र-छात्राओं के बाहर अध्ययन करने पर उनके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है? (घ) सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय कुक्षी में स्नातकोत्तर पी.जी. हेतु विषयवार (हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, कॉमर्स संकाय एवं विज्ञान संकाय) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कब तक प्रारंभ होगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) अध्ययनरत विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। (घ) विभागीय मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरान्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग की ओर प्रेषित किया जायेगा, वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रि परिषद के अनुमोदन उपरांत कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का उल्लंघन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( *क्र. 521 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी के किसी भी प्रकरण में कार्यवाही करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्त श्री एस.सी. सिंगादिया, अपर संचालक, कृषि के विरूद्ध सात माह बाद संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक अ-5-सी-5/शिकायत/12/2024-25/पार्ट/80, भोपाल दिनांक 18.6.2025 के किस नियम के तहत जांच आदेशित की गई है? नियम बतायें साथ ही नियम की प्रति भी उपलब्ध करावें। (ग) सेवानिवृत्त श्री एस.सी. सिंगादिया के प्रकरण में सेवानिवृत्ति के सात माह बाद यदि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के विपरीत प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जांच आदेशित कर सेवानिवृत्त अधिकारी श्री सिंगादिया के सेवानिवृत्ति के स्वत्वों के भुगतान में अनावश्यक विलंब के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा विभाग द्वारा इनके विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में श्री एस.सी. सिंगादिया के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच, लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
विज्ञान एवं वाणिज्य विषय प्रारंभ किया जाना
[उच्च शिक्षा]
14. ( *क्र. 399 ) श्री विक्रम सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की रामपुर बघेलान विधानसभा में महाविद्यालय कब से संचालित है, क्या वर्तमान में महाविद्यालय में केवल कला संकाय संचालित है? (ख) महाविद्यालय के निर्मित भवन में प्रयोगशाला भवन और वाणिज्य संकाय के लिये पर्याप्त जगह उपलब्ध होने पर भी क्या विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ न किये जाने से भवन की हालात जीर्णशीर्ण हो गई है? (ग) महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) क्या महाविद्यालय में कला संकाय के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिले के रामपुर बघेलान में महाविद्यालय 2010 से संचालित है। जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। रिक्त शैक्षणिक पदों पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराया जाता है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही है। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मृदा प्रशिक्षण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( *क्र. 580 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर विधानसभा में किसानों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो कब बनाई गई और इस प्रयोगशाला को बनाने में शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्या उपरोक्त प्रयोगशाला में वर्तमान में मृदा परीक्षण किया जा रहा है? (घ) यदि नहीं, तो कब से मृदा परीक्षण बंद है? (ड.) सौंसर विधानसभा के किसानों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होने के बावजूद उन्हें इस सुविधा से वंचित रखने का क्या औचित्य है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, सौंसर विधान सभा के अंतर्गत विकासखंड सौंसर एवं मोहखेड़ में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गईं हैं। (ख) विकासखण्ड स्तरीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला-सौंसर का भवन निर्माण दिनांक 08 जनवरी, 2016 से 04 अक्टूबर, 2017 में एवं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला विकासखंड-मोहखेड़ का निर्माण दिनांक 08 जनवरी, 2016 से 15 फरवरी, 2018 की अवधि में किया गया है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-सौंसर के भवन निर्माण में लागत राशि रू. 40.19 लाख एवं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-मोहखेड़ के भवन निर्माण में लागत राशि रू. 43.52 लाख व्यय हुई है। (ग) जी हाँ, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सौंसर एवं मोहखेड़ में वर्तमान में मृदा नमूना परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ड.) सौंसर विधान सभा अंतर्गत विकासखंड सौंसर एवं मोहखेड़ के किसानों के मृदा नमूनों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाकर विभाग द्वारा नि:शुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
पेसा कानून के तहत पंचायतों को खनिज रॉयल्टी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 252 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बड़वानी में पेसा कानून लागू है, वहां की जिन पंचायतों को खनिज रॉयल्टी प्राप्त हुई, उन पंचायतों के नाम, रॉयल्टी राशि, खनिज नाम, विधानसभा नाम, जनपद नाम सहित जिलावार, वर्षवार पेसा कानून लागू होने की दिनांक से प्रश्न दिनांक की स्थिति में देवें। (ख) क्या कारण है कि पेसा कानून अनुसार खनिज रॉयल्टी पंचायतों को प्रदाय नहीं की जा रही है? जबकि पेसा कानून में इसका स्पष्ट उल्लेख है? इस नियम की प्रमाणित प्रति भी देवें। (ग) उपरोक्तानुसार यह रॉयल्टी राशि कब तक पंचायतों को प्राप्त होने लगेगी? इसमें विलंब, अवरोध के उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। बड़वानी में पेसा कानून लागू है। किसी भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत विशेष को खनिज रॉयल्टी प्रदान करने का नियम नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पेसा नियम अनुसार कार्यवाही की जाती है। पेसा नियम में रॉयल्टी का उल्लेख नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना निर्माण में भ्रष्टाचार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 193 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के विजयराघगढ़ मार्ग से ग्राम डिठवारा जिसकी लम्बाई 18.760 किलोमीटर का कार्य किस ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था तथा कार्य की लागत क्या थी? क्या स्वीकृत राशि अनुसार तत्समय कार्य कराया गया था? यदि हाँ, तो ठेकेदार के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या ठेकेदार द्वारा बनाई गई उक्त सड़क गुणवत्ताहीन होने के कारण 3, 4 माह के अंदर ही उखड़ गई थी, जिससे ठेकेदार को दोषी मानते हुये ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी सत्य है तो उक्त सड़क के लिये भुगतानकर्ता अधिकारी एवं मूल्यांकनकर्ता अधिकारी दोषी माने जायेंगे? क्या संबंधितों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के कटनी विजयराघवगढ़ से डिठवारा मार्ग लंबाई 18.760 कि.मी. का कार्य पैकेज क्रमांक एम.पी. 20604 अंतर्गत ठेकेदार मेसर्स पी.के.आर.-आर.के.जे. (ज्वाइंट वेंचर) कटनी के माध्यम से कराया गया था। कार्य की स्वीकृत लागत राशि रू. 1097.10 लाख थी, जिसके विरूद्ध राशि रू. 1095.88 लाख का व्यय किया गया जो कि तत्समय स्वीकृत राशि अनुसार कार्य कराया गया है। (ख) जी नहीं। मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 10.02.2020 को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया गया। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात संधारण के प्रथम 10 माह तक संविदाकार द्वारा संधारण कार्य करने पर भुगतान भी किया गया। इसके पश्चात संविदाकार द्वारा संधारण न करने पर अनुबंध की कंडिका 33/52 के अंतर्गत दिनांक 15.07.2021 को अनुबंध निरस्त किया गया, जिसके पश्चात संविदाकार के आवेदन पर अनुबंध पुनर्जीवित किया गया। संविदाकर द्वारा वर्ष 2024 में समुचित संधारण कार्य न करने पर दिनांक 09.02.2025 को अनुबंध पुनः निरस्त किया गया। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि ठेकेदार को सड़क गुणवत्ताहीन होने के कारण नहीं बल्कि संधारण अवधि में उचित रख रखाव नहीं करने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारी द्वारा अनुबंध अनुसार कार्यवाही की गई है, अतः अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
18. ( *क्र. 337 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत नवीन शासकीय महाविद्यालय मड़वास में कब से संचालित है? कितने पद नियमित स्वीकृत हैं? कितने पद आउटसोर्स से स्वीकृत हैं? पदवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत नियमित एवं आउटसोर्स पदों पर पदस्थापना की गई है? पदवार जानकारी उपलब्ध करायें। कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी? समय-सीमा बतायें। (ग) सीधी जिले के अंतर्गत नवीन शासकीय महाविद्यालय मड़वास में भवन की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? भवन की स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध करायें। भवन का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? (घ) सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय कुसमी में कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं, कितने खाली हैं? आउटसोर्स के पद कितने स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं, कितने खाली हैं? आउटसोर्स से स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय, मड़वास दिनांक 18.07.2023 से संचालित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। पदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। नवीन शासकीय महाविद्यालय, मड़वास में 22 रिक्त शैक्षणिक पदों पर 22 अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही हैं। चयन सूचियां प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है, यह प्रक्रिया सतत् जारी है। रिक्त पदों पर पदस्थापना हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अशैक्षणिक संवर्ग के नियमित पद, पदोन्नति के पद हैं। आउटसोर्स के रिक्त पदों की आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूर्ति करने के निर्देश अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों को हैं। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) जिला कलेक्टर, सीधी को भूमि आवंटन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 100, दिनांक 22.01.2025 द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। भूमि आवंटन होने के उपरांत भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) पदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। आउटसोर्स के रिक्त पदों की आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूर्ति करने के निर्देश अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों को हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 83 के तहत कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 343 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में अवैध कॉलोनियों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास और भूमि उपयोग के लिए गंभीर चुनौती है? मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 83 के तहत जानकारी प्रदाय करें? (ख) उज्जैन जिले की 609 ग्राम पंचायतों में बिना सक्षम अनुमति के निर्मित अवैध कॉलोनियों की संख्या, ग्राम पंचायत, कॉलोनी का नाम, कॉलोनाइजर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ले-आउट प्लान और अनुमतियों का विवरण दें। (ग) कॉलोनाइजर के लाइसेंस, टी.एन.सी.पी. अनुमति, विकास अनुमति और स्वामित्व दस्तावेजों की जांच कब, किसके द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें। (घ) क्या अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर/भूमि स्वामी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर भूखंड क्रय-विक्रय और नामांतरण पर रोक लगाई गई? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें। (ड.) धारा 83 के तहत अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए कब, किन अधिकारियों द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई? (च) उक्त प्रावधान के अनुपालन में लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी? (छ) अवैध कॉलोनी निर्माण पर नियंत्रण हेतु एवं प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार अवैध कॉलोनियों के निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध क्या-क्या कदम उठाये गये? (ज) उपरोक्त जानकारी अवैध कॉलोनी निर्माण पर नियंत्रण और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ज) जानकारी संकलित की जा रही है।
महाविद्यालय में पद पूर्ति एवं कक्षाओं का संचालन
[उच्च शिक्षा]
20. ( *क्र. 501 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र मार्च 2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 123, दिनांक 11.03.2025 अजयगढ़ में स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन एवं पन्ना में विधि कक्षायें प्रारंभ कराये जाने के संबंध में सदन में व्यक्तिगत चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गयें आश्वासन अनुसार कब तक अजयगढ़ में स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन एवं पन्ना में विधि कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जावेगा? (ख) क्या प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में 5500 छात्र अध्ययनरत हैं एवं शैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत 72 पदों के विरूद्ध सिर्फ 27 पदों पर ही कर्मचारी इस महाविद्यालय में अध्यापन हेतु कार्यरत हैं? (ग) क्या खोरा महाविद्यालय में 250 छात्र अध्ययनरत हैं एवं शैक्षणिक स्टाफ में स्वीकृत 22 पदों के विरूद्ध सिर्फ 2 अतिथि विद्धान ही अध्यापन का कार्य कर रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार छात्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये शेष पदों पर पद पूर्ति कब तक की जावेगी, जिससे छात्रों का अध्ययन कार्य प्रभावित न हो। (ड.) क्या शासकीय महाविद्यालय खोरा जिला पन्ना के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हो चुकी है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है, बतावें? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जावेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अजयगढ़ शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें एवं पन्ना में विधि महाविद्यालय आरंभ करने के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में सत्र 2024-25 में 5342 विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा शैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत 72 (27 नवीन पदों को सम्मिलित करते हुए) पदों के विरूद्ध 26 पदों पर नियमित एवं अतिथि विद्वान आमंत्रित हैं। नवीन 27 पद ''पी.एम.सी.ओ.ई.'' योजना अंतर्गत स्वीकृत है, जिनका वित्त विभाग में पृष्ठांकन नहीं होने के कारण उक्त पदों पर नियमित पदस्थापना नहीं की जा सकती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) शासकीय महाविद्यालय, खोरा में 243 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) रिक्त शैक्षणिक पदों पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही हैं। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ड.) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, खोरा जिला पन्ना के भवन निर्माण हेतु दिनांक 11.4.2025 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
शासन की राशि का दुरूपयोग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 380 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पूर्व के तारांकित प्रश्न क्र. 409, दिनांक 11.03.2025 के उत्तर में दी गई जानकारी बिन्दु क्र. 01 से 58 तक में कार्यालय जिला पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्र. 08/मनरेगा/जि.पं./शि./2025, दिनांक 01.01.2025 के अनुसार जांच दल गठित किया गया एवं जांच दल द्वारा निरीक्षण दिनांक 20.02.2025 के जांच प्रतिवेदन में बिन्दु क्र. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 34, 35, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58 में उल्लेख किया गया है कि नियम विरूद्ध व्यय किया गया है? इसके परिपेक्ष्य में सरपंच सचिव/रोजगार सहायक/उपयंत्री एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) क्या कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के प्रकरण क्र.30/धारा-89/2024-25, दिनांक 07.02.2025 के अनुसार सरपंच एवं रोजगार सहायक ग्राम पंचायत छिदारी जनपद पंचायत बल्देवगढ़ को नोटिस के जरिये शासन की राशि का दुरूपयोग 249026/- रूपये की राशि परिलक्षित हुई है और सिद्ध होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने से उपरोक्त कमियां हुई है, जिसके लिये आप पूर्ण रूप से दोषी हैं। इस प्रकार के आदेश जारी होने के उपरांत भी आज दिनांक तक इनको विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या 249026/- रूपये की राशि इनके द्वारा जिला पंचायत टीकमगढ़ में जमा की गई है या नहीं। यदि जमा की गई है तो रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या जब शासन की राशि का दुरूपयोग होना एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में दोषी होना परिलक्षित हुआ है तो आज दिनांक तक सरपंच/रोजगार सहायक के विरूद्ध तथा सचिव एवं उपयंत्री एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उक्त कार्यवाही से वंचित क्यों रखा गया। इन सभी के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है तथा वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है एवं की गई कार्यवाही की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से वसूली राशि का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण जांच दल से पुन: निर्माण कार्यों पर वसूली योग्य राशि का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संबंधितों के विरूद्ध अधिरोपित वसूली के संबंध में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत पूर्व से प्रचलित प्रकरण क्रमांक 30/धारा-89/2024-25 में सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं संबंधित सहायक लेखाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के संबंध में आदेश दिनांक 07.07.2025 पारित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। निर्माण कार्य मेढ़ बंधान, बडे/प्रीतम यादव एवं खेत तालाब बडे/प्रीतम यादव पर राशि रूपये 209962/- की वसूली पुन: विस्तृत रूप से किये गये 41 निर्माण कार्यों के जांच प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के कारण प्रचलन में है। शेष राशि रूपये 39064/- की वसूली ग्राम रोजगार सहायक श्री दीनदयाल यादव द्वारा कार्यालय जिला पंचायत टीकमगढ़ में रसीद क्रमांक 146, दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से जमा की गई है। अत: कार्यवाही न किये जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) राशि रूपये 39064/- की वसूली, ग्राम रोजगार सहायक श्री दीनदयाल यादव द्वारा जिला पंचायत टीकमगढ में जमा कराई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष राशि रूपये 209962/- की वसूली हेतु आदेश संयुक्त रूप से राशि रूपये 6262808/- वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। शासन की राशि के दुरूपयोग एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही किये जाने के कारण संबंधित सरपंच/ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री/सहायक यंत्री एवं सहायक लेखाधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत पूर्व से प्रचलित प्रकरण क्रमांक 30/धारा-89/2024-25 में दिनांक 07.07.2025 को वसूली आदेश पारित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
जाखावाड़ी से गोनी तक सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
22. ( *क्र. 401 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले की जाखावाड़ी से गोनी सड़क के कार्य प्रारंभ का दिनांक, कार्य पूर्णता का दिनांक, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, एजेंसी का नाम देवें। (ख) क्या उपरोक्त मार्ग का कार्य पुल-पुलिया सहित पूर्ण हो गया है? (ग) क्या उपरोक्त मार्ग का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया गया है? (घ) यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो कब तक हो जावेगा? (ड.) उपरोक्त कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो क्या जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जाखावाड़ी से गोनी सड़क का कार्य म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत किसी भी योजना में नहीं कराया गया है। (ख) प्रश्नांश ''क' के अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) से (ड.) उत्तरांश 'क' के अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
श्रमोदय विद्यालय की स्थापना
[श्रम]
23. ( *क्र. 474 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत कितने श्रमिक पंजीकृत हैं एवं इन्हें कौन-कौन सी सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं? (ख) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 3758, दिनांक 15.07.2024 के उत्तरांश में बताया गया कि अभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में आवासीय श्रमोदय विद्यालय स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में अन्य संभाग में आवासीय श्रमोदय विद्यालय स्थापना के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है। वर्तमान में इसकी क्या प्रगति है? (ग) बुन्देलखण्ड म.प्र. का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है एवं यहाँ समूचे क्षेत्र में मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है, इन मजदूरों का काम की दृष्टि से अन्य प्रांतों में पलायन होता है, ऐसे में इनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिये श्रमोदय विद्यालय की नितांत आवश्यकता है, तो क्या शासन सागर में शीघ्र श्रमोदय विद्यालय खोले जाने पर विचार करेगा तथा कब तक और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (घ) क्या श्रमोदय विद्यालयों में बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा संचालित ऐसा कोई विद्यालय है, जिसमें बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को योजनांतर्गत प्रवेश दिया जा सके? यदि नहीं, है तो क्या शासन बीड़ी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय स्थापित कराये जाने पर विचार करेगा तथा कब तक?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत वर्तमान में कुल 2,21,974 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु वर्तमान में 24 कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं। उक्त योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मण्डल द्वारा जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में 01-01 श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में उक्त 04 श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के अनुक्रम में मण्डल द्वारा जिला उज्जैन, सागर, शहडोल, बालाघाट एवं सिंगरौली में 01-01 नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत हैं। उक्त विद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही भूमि आवंटन एवं निर्माण एजेंसी के चयन के स्तर पर है। (ग) मण्डल द्वारा जिला सागर में एक श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की उपकर निधि का उपयोग केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों हेतु किया जा सकता है। बीड़ी श्रमिकों की संतानों द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में प्रवेश लिया जा सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन
[उच्च शिक्षा]
24. ( *क्र. 593 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब शासकीय महाविद्यालय जतारा जिला टीकमगढ़ को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन करने हेतु शासन का एवं विभाग का ध्यानाकर्षित कराया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की क्या इससे संबंधित घोषणा भी शेष है? अगर है तो शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त छात्र-छात्राओं के हित में आदेश जारी कर घोषणा पर अमल कब तक करा देगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि क्या वर्तमान विभागीय मंत्री जी को भी प्रश्नकर्ता द्वारा छात्र-छात्राओं के हित में अनुरोध/विनय पत्र दिया गया था? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है? कृपया पत्र की छायाप्रति सहित की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक छात्र-छात्राओं के हित में प्रश्नकर्ता की मांग के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर वर्तमान विभागीय मंत्री जी को प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गये आवेदन पत्र एवं अनुरोध पत्र के आधार पर छात्र-छात्राओं के हित में शासकीय महाविद्यालय जतारा में स्नातकोत्तर की कक्षाएं इसी सत्र से प्रारंभ करने हेतु दिनांक 28.07.2025 के पूर्व आदेश जारी किया जावेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) माननीय विधायक महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक/एम.एल.ए./जे.टी.आर./2024/61, दिनांक 10.08.2024 एवं माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा को प्रेषित पत्र क्रमांक/एम.एल.ए./जे.टी.आर./2025, दिनांक 16.05.2025 द्वारा ध्यानाकर्षित कराया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। वर्तमान विभागीय मंत्री जी को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 16.05.2025 को पत्र प्रेषित किया गया था। प्रेषित पत्र के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्व-सहायता समूहों के नाम पर भारी अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 658 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछोर विधानसभा क्षेत्र में किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र, झूलाघर, प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी शाला व माध्यमिक विद्यालय में कौन-कौन से स्व-सहायता समूह मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करते हैं? संस्थावार, समूहवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित स्व-सहायता समूहों ने गत 03 वर्षों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि एवं कितना अनाज/राशन शासन से प्राप्त किया व कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य/सामग्री क्रय में व्यय की, का सम्पूर्ण विवरण दें व लेखे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या पिछोर विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्व-सहायता समूहों के नाम पर कुछ लोगों ने गिरोह बनाकर लोगों के नाम पर समूह बनाकर शासन की योजनाओं की राशि का गबन किया जा रहा है और वास्तविक सदस्यों व पदाधिकारियों को ठगा जाकर एक प्रकार की लूट मचाई जा रही है? क्या विभाग इसकी विस्तृत जांच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। पी.एम. पोषण पोर्टल के माध्यम से भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हेतु राशि सीधे स्व-सहायता समूह के खाते में अंतरित की जाती है। व्यय राशि का लेखा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संधारित नहीं किया जाता है। (ग) पिछोर विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्व-सहायता समूहों द्वारा राशि के गबन की कोई विधिवत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित प्रश्नोत्तर
शिवपुरी
जिले के निजी विश्वविद्यालयों
की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
1. ( क्र. 10 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में स्थित सभी निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2021 से 2024 तक कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की संख्या विश्वविद्यालयवार दी जावे साथ ही, प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा स्टॉफ को प्रदत्त वेतनमान की प्रमाणित प्रति दी जावे। (ख) किन-किन विश्वविद्यालयों ने UGC अथवा राज्य शासन के नियमानुसार कुलपति एवं लोकपाल की नियुक्ति की है उसकी सूची दी जावे तथा निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2021 से 2024 तक कितनी शिकायते प्राप्त हुई तथा कितनी लंबित एवं निराकरण हुई सूची दी जावे। (ग) शिवपुरी जिले में स्थित कितने निजी विश्वविद्यालयों ने सत्र 2021-22 से 2023-24 तक BAMS (आयुर्वेद) कोर्स प्रारंभ करने हेतु NCISM, नई दिल्ली में आवेदन किया है? उनके आवेदन में पाई गई कमियाँ क्या-क्या थीं? विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त किए गए आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सूची/पदनाम/वेतनमान/बैंक भुगतान विवरण/भुगतान माह एवं चेक नंबर सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए। (घ) विगत दो वर्षों में विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ को कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाएँ (जैसे- PF, स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि) दी गई हैं? स्टॉफ की सूची, ऑनलाइन पंजीकरण क्रमांक एवं योजना से संबंधित विवरण उपलब्ध कराया जाए। (ङ) विश्वविद्यालय गजट की अधिसूचना जारी होने के कितने वर्षों के भीतर UGC 2 (f) एवं 12 (B) का अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया? विगत 05 वर्षों से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सका है तो उसके विरुद्ध म.प्र शासन की वर्तमान नियमावली क्या है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शिवपुरी जिले में निजी विश्वविद्यालय के रूप में पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी तथा डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी स्थापित हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी में कुलगुरू की नियुक्ति हो गई है तथा डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति शेष है। दोनों ही विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। दोनों विश्वविद्यालयों में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) केवल पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी ने सत्र 2023-24 से प्रश्नांकित पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया था। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। (घ) पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी द्वारा पी.एफ. की सुविधा दी गई है तथा डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी के प्रायोजी निकाय द्वारा पी.एफ. हेतु आवेदन किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है। (ड.) दोनों ही विश्वविद्यालयों ने स्थापना के 01 वर्ष के भीतर यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) अंतर्गत मान्यता प्राप्त की है। यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12 (बी) वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबंधित है, अतः निजी विश्वविद्यालय होने से दोनों ही विश्वविद्यालयों द्वारा 12 (बी) हेतु आवेदन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों हेतु आवास निर्माण की नीति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 19 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कच्चे आवास हितग्राही को पक्के आवास निर्माण हेतु कोई नीति जारी की गई? अवगत कराये। वर्ष 2015-16 में हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि 1.30 लाख रूपये जारी की जाती थी? वर्ष 2024-25 में आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को राशि 1.20 लाख रूपये जारी की जा रही है राशि को कम किए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उल्लेखित राशि में हितग्राही द्वारा 2 कमरे का आवास निर्माण कराना संभव है? क्या इतनी कम राशि में आवास पूर्णतः मापदण्ड के अनुसार 2 कमरे का पक्का स्लैब, प्लास्टर, फर्श, खिड़की, दरवाजे, पुताई, मोनो का कार्य कराया जाना संभव है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार हितग्राही के आवास निर्माण में महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है? क्या आवास योजना के सभी हितग्राहियों के आवास मापदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किये जा रहे हैं? (घ) क्या वर्तमान समय में बढ़ रही महंगाई को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राशि को बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है? यदि हाँ, तो कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राशि में बढ़ोत्तरी कर दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के दिशा-निर्देश जारी किये गये है जो pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। वर्ष 2015-16 में योजनांतर्गत एकीकृत कार्य योजना के 10 जिलों के लिये राशि रू. 1.30 लाख तथा शेष जिलों के लिये रू. 1.20 लाख जारी की जाती थी। किंतु भारत सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2024-25 से सभी जिलों के लिये राशि रू. 1.20 लाख जारी की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राशि इकाई सहायता के रूप में दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवास निर्माण की राशि इकाई सहायता के रूप में दी जाती है। जी हाँ। (घ) यह निर्णय भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रम कानून में किये गये बदलाव
[श्रम]
3. ( क्र. 20 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 3 जून 2025 कैबिनेट की बैठक में श्रम कानून ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत जो इन तीनों कानूनों में बदलाव किये गये हैं क्या वह श्रमिकों के हक में है या उद्योगपतियों के हक में है? (ख) श्रम कानून में बदलाव करने का क्या कारण है? (ग) क्या इन तीनों कानूनों के बदलाव से मजदूरों के अधिकारों की स्वतंत्रता खत्म नहीं होगी?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किए जाना प्रस्तावित हैं। जो श्रमिक व उद्योग हित में हैं। (ख) श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधन से अति लघु व लघु उद्योग व व्यवसायों हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक स्थापनाओं में अचानक हड़ताल या तालाबंदी की घटनाओं को रोकने में मद्द मिलेगी। (ग) जी नहीं।
मनरेगा मद से श्मशान घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 41 ) श्री अरूण भीमावद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के अंतर्गत क्या ग्रामीण अंचलों में श्मशान शेड नहीं होने के कारण वर्षाकाल में दाह संस्कारों में काफी समस्या आती है? (ख) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के अंतर्गत क्या मनरेगा मद से ग्राम पंचायतों द्वारा श्मशान शेड, बाउण्ड्रीवॉल, शोक सभा गृह, लकड़ी भंडार कक्ष एवं सौंदर्यीकरण करने हेतु मनरेगा मद का उपयोग किया जा सकता है? (ग) हाँ, तो। विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को श्मशान घाटों का निर्माण करने हेतु मनरेगा में क्यों रोक है? यदि नहीं है तो ग्राम पंचायतों को मनरेगा में श्मशान घाटों के सौंदर्यीकरण करने अधिकार कब तक प्राप्त होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधान सभा क्षेत्र शाजापुर के ग्रामीण अंचलों में आवश्यकता अनुसार अनुमत्य श्मशान शेड निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए है जिससे वर्षाकाल में दाह संस्कारों में समस्या नहीं आती है। (ख) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1270/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 28-05-2019 में दिये गये निर्देशानुसार शांतिधाम कार्य में श्मशान शेड निर्माण कार्य अनुमत्य है किन्तु प्रश्न में उल्लेखित बाउन्ड्रीवॉल, शोकसभा गृह, लकड़ी भण्डार कक्ष एवं सौंदर्यीकरण कार्य मनरेगा योजना में अनुमत्य नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आवश्यकता श्मशान घाटों का निर्माण कार्य मनरेगा की अनुमत्य श्रेणी में नहीं आता हैं। श्मशान घाटों के सौंदर्यीकरण कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमत्य श्रेणी का नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
विपणन संघ के गोदामों में स्टॉक की कमी
[सहकारिता]
5. ( क्र. 54 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के कुल कितने भण्डारण केन्द्र है? कितने गोदामों में अनाज का भण्डारण किया जाता है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) विगत सन् 21-22 में अभी तक वर्षवार अनाज भण्डारण में गोदामवार कितनी-कितनी शॉर्टेज/कमी आयी है? मूल्य/मात्रा की जानकारी दें। (ग) यदि प्रश्नांश (क) (ख) में वर्णित जानकारी में अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए कौन-कौन उत्तरादायी है, उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी। (घ) अनाज भण्डारण में कमी/गेन के कितने प्रकरण किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कब से दर्ज है नामवार/राशिवार जानकारी दें। कितनी वसूली शेष है यह भी बतायें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में कुल 555 भंडारण केन्द्र है। विपणन संघ के गोदामों में अधिकांशत: रासायनिक खाद का भंडारण किया जाता है, प्रदेश के जिलों में स्थानाभाव के कारण शासन निर्देशानुसार विपणन संघ के कतिपय जिलों के भंडारण केन्द्रों में अनाज का भंडारण किया जाता है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) वर्ष 2021-22 से अभी तक वर्षवार अनाज भंडारण की गोदामवार शॉर्टेज/कमी की, गेहूं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है एवं धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) विपणन संघ के गोदामों में भंडारित गेहूं एवं धान में दर्शित शॉर्टेज/कमी का परीक्षण किये जाने के उपरांत संबंधित के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर, वसूली की कार्यवाही की जावेगी। (घ) अनाज भंडारण में कमी/गेन के प्रकरणों की नामवार/राशिवार जानकारी एवं वसूली हेतु राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 04 अनुसार है।
ऋण वितरण में अनियमितताओं पर कार्यवाही
[सहकारिता]
6. ( क्र. 55 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक खरगोन द्वारा अवंति सूत मिल को कितना ऋण कब-कब किस मद में दिया गया? इस ऋण वितरण में हुई अनियमितता की जांच कब-कब कराई गई, जांच प्रतिवेदनों में कौन-कौन दोषी पाया गया नामवार जानकारी दें। (ख) उत्तरदायी पदाधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, नामवार जानकारी दें? यदि नहीं तो क्यों, कब तक कार्यवाही की जावेगी? वर्तमान में कितना ऋण ब्याज सहित बकाया है? (ग) नाबार्ड/रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इस ऋण को अभी तक गबन/धोखाधड़ी/ऋण दुरूपयोग में वर्गीकृत किया गया है यदि नहीं तो क्यों, इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (घ) क्या अब इस प्रकरण में एक मुश्त समझौता करने की कार्यवाही की जा रही है और जिन ऋण प्रकरणों में अनियमितता हुई है उनमें नाबार्ड/रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नियम विरूद्ध पदस्थापना की कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 71 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन के ज्ञापन दिनांक 29 जनवरी 2025 की कंडिका क्रमांक 1.5 स्थानांतरण नीति (संशोधन) वर्ष 2025 के अनुक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 460 दिनांक 21/04/2025 के द्वारा आदिवासी विकासखण्ड की जनपद पंचायत जैतहरी, कोतमा जिला अनूपपुर सहित अन्य 14 किन-किन आदिवासी ब्लॉकों की जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के पद पर सीधे पदस्थापना आदेश जारी किये गये है यदि हाँ, तो उक्त आदेश की छायाप्रति सहित विभागीय मंत्री से प्राप्त अनुमोदन नस्ती की सम्पूर्ण छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या स्थानांतरण नीति (संशोधन) वर्ष 2025 ज्ञापन दिनांक 29 जनवरी 2025 (सामान्य प्रशासन विभाग) की कंडिका-1 के अनुसार अपवादिक परिस्थितियों में स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकेंगे, यदि हाँ, तो जनपद पंचायत जैतहरी, कोतमा सहित अन्य 14 आदिवासी ब्लॉकों की जनपद पंचायत में स्वीकृत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के पदों का प्रशासकीय विभाग का नाम क्या है? यदि उक्त पदों के प्रशासकीय विभाग जनजातीय कार्य विभाग है तो क्या स्थानांतरण आदेश जनजातीय कार्य मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा पदस्थापना आदेश (औपचारिक) नियमानुसार जारी किया जाना चाहिए? बिन्दुवार प्रमाण सहित पृथक-पृथक जानकारी देंवे। (ग) क्या भारत का संविधान (भाग-6 राज्य) अनुच्छेद-164 (1) तथा म.प्र. शासन प्रशासन विभाग के बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर के पदों के संबंध में मार्गदर्शों सिद्धान्त ज्ञापन दिनांक 05/06/1995 दिनांक 02/12/1988 तथा वर्तमान में प्रभावशील प्रतिनियुक्ति नियम प्रक्रिया का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पूर्ण संज्ञान है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश एवं जानकारी की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें साथ ही जानकारी उपलब्ध करावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के संदर्भ में उपरोक्त सभी नियम व प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया गया है, यदि हाँ, तो किस तरह से पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? बिन्दुवार प्रमाण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष श्री राजीव सिंह के द्वारा आदेश क्रमांक 460 दिनांक 21/04/2025 को निरस्त किये जाने हेतु अपील/आपत्ति पत्र दिनांक 09/06/2025 को प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विकास म.प्र. शासन के कार्यालय के प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 1 से बिन्दु क्रमांक 8 तक बिन्दुवार विभाग का अभिमत उपलब्ध करावे साथ ही यदि उक्त नियम विरूद्ध पदस्थापना आदेश निरस्त किया गया है तो निरस्तगी आदेश की छायाप्रति उपलबध करावें यदि नहीं निरस्त नहीं किया गया तो क्यों? जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जनजातीय कार्य विभाग। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1281/2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 14084/2019 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की जनपद पंचायतों में पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। श्री सिंह के पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनजातीय कार्य विभाग के पदों पर नियम विरूद्ध पदस्थापना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 72 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत का संविधान (भाग-6 राज्य) अनुच्छेद-164 (1) के प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्था के तहत गठित जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा 89 आदिवासी विकासखण्डों के स्वीकृत अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पदों के विरुद्ध जनपद पंचायत जैतहरी, कोतमा सहित अन्य 14 आदिवासी ब्लॉकों के जनपदों में प्रतिनियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किये बिना ही सीधे पदस्थापना के औपचारिक आदेश क्र. 460 दिनांक 21/04/2025 पंचायत ग्रामीण विकास द्वारा जारी किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा शासन के किन-किन नियमों तथा आदेशों के तहत सीधे पदस्थापना की गई है? सभी आदेशों निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावे। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सभी 89 आदिवासी ब्लॉकों की जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के स्थानांतरण तथा पदस्थापना के औपचारिक आदेश जारी करने के नियमानुसार अधिकार प्रशासकीय विभाग जनजातीय कार्य मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जनजातीय कार्य विभाग को है, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को नहीं है? प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी शासन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत जनजातीय कार्य विभाग ही पदस्थापना के औपचारिक आदेश जारी करेगा? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन ज्ञापन दिनांक दिनांक 29 जनवरी 2025 की कंडिका 1 एवं 1.5 के अनुसार जनजातीय कार्य विभाग के स्वीकृत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर जनपद जैतहरी, कोतमा सहित अन्य सभी 14 जनपद पंचायतों में नियमानुसार जनजातीय कार्य मंत्री के अनुमोदन उपरांत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पदस्थापना किये जाने के अधिकार पर अतिक्रमण कर जनजातीय कार्य विभाग के उक्त पदों पर सीधे नियंत्रण एवं कब्जा किये जाने की मंशा से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सीधे नियम विरुद्ध पदस्थापना आदेश क्र.460 दिनांक 21/04/2025 जारी किये है? जो कि असंवैधानिक व नियम विरुद्ध है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है? (घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पृथक से भार साधक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया है तथा म.प्र. शासन द्वारा जनजातियों के कल्याण एवं विकास का दायित्व जनजातीय कल्याण मंत्री को सौंपा गया है? पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को नहीं? यदि हाँ, तो फिर क्यों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के पदों पर बिना प्रतिनियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धांतों/नियम व प्रक्रिया का उल्लंघन कर सीधे पदस्थापना की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1281/2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 14084/2019 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की जनपद पंचायतों में पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन कृषि उपज मण्डी का निर्माण व उन्नयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 81 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोलारस में संचालित कृषि उपज मण्डी कोलारस व बदरवास में नवीन मण्डी बनाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा उपमण्डी लुकवासा को पूर्ण मण्डी बनाये जाने हेतु विभागीय मंत्री व अधिकारियों को कौन-कौन से पत्र प्रेषित किये गये व उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है उक्त के संबंध में वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा कृषि उपज मण्डी खतौरा में उन्नयन कार्य कराये जाने हेतु कौन-कौन से पत्र विभागीय मंत्री व अधिकारियों को प्रेषित किये व उन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) तक के संबंध में कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश का शेष भाग उद्भूत नहीं होता है। (ख) उपमंडी लुकवासा को पूर्ण मण्डी बनाये जाने हेतु माननीय प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्रों एवं कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी नहीं। माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25/02/2025 प्राप्त हुआ है। माननीय प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) कृषि उपज मण्डी समितियों में विकास कार्य एवं उपमंडियों में उन्नयन आदि की कार्यवाही शासन के निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, मण्डी/उपमंडी की स्थिति, निधियों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं व्यवहार्यता आदि मानकों के आधार पर की जाती है, जिसमें समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासन के मापदंड एवं कार्यालयीन दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
सड़कों की मरम्मत व पुनः डामरीकरण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 82 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ऐसी कौन-कौन सी सड़कें है जो कि नगरीय क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण मरम्मत एवं पुनः डामरीकरण हेतु छूटी हुई है? जानकारी सड़क मार्ग वार उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की उक्त सड़कों की मरम्मत व पुनः डामरीकरण न होने के कारण नगरीय क्षेत्र में स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है यदि हाँ, तो उक्त सड़कों में पड़ने वाले नगरीय भाग की सड़कों की मरम्मत व पुनः डामरीकरण आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण भोपाल को कोई पत्राचार किया गया है यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है यदि हाँ, तो विवरण दे? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उक्त सड़कों की मरम्मत व पुनः डामरीकरण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र में कुल 02 नगरीय क्षेत्र बदरवास एवं कोलारस आते हैं। दोनों नगरीय क्षेत्र में एम.पी.आर.आर.डी.ए. के अधिपत्य एवं नगर परिषद क्षेत्र वाले भाग के संधारण एवं पुनः डामरीकरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नगर परिषद बदरवास में केवल एक सड़क ए.बी.रोड से हतनापुर (बड़ोखरा) - रेलवे क्रॉसिंग का मार्ग क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिसका निर्माण/संधारण नगर परिषद बदरवास को करना है। शेष मार्ग नगर परिषद द्वारा संधारित किये जा रहे है। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र कोलारस द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्र क्रमांक 540/2024 दिनांक 17.12.2024 प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में वस्तुस्थिति से माननीय विधायक महोदय को प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 8517 दिनांक 17/07/2025 द्वारा अवगत कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नगरीय क्षेत्र बदरवास की 05 सड़कों का संधारण/निर्माण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बदरवास को करना है, जबकि नगरीय क्षेत्र कोलारस की 08 सड़कों का संधारण कार्य म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार किया जा रहा है।
मूंग उत्पादन में प्रयुक्त रसायन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
11. ( क्र. 92 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मूंग उत्पादन में मूंग फसल सुखाने व अन्य कार्य हेतु वीडिसाइड, पैराक्वाट (सफाया), इन्सेक्टीसाइड नामक खरपतवार नाशक कीटनाशक प्रयोग किया जाता है? (ख) क्या उपलब्ध जानकारी अनुसार उक्त कीटनाशक अनेक देशों में प्रतिबंधित है? (ग) क्या शासन मानव स्वास्थ्य के लिए घातक कीटनाशक के संबंध में समुचित निर्णय करेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) पैराक्वाट डाइक्लोराइड कीटनाशी नहीं है, अपितु खरपतवार नाशी है, जो प्रदेश में प्रतिबंधित नहीं है। अनेक देशों में प्रतिबंध के संबंध में जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति फरीदावाद भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड कीटनाशकों की विनिर्माण/विक्रय अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।
फर्जी पट्टा आवंटन पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 93 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इटारसी तहसील के ग्राम सोनासांवरी में फर्जी पट्टा आवंटन के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के संबध में कार्यालय कलेक्टर, नर्मदापुरम का पत्र क्र. 5695/मं.सा.वि./25 नर्मदापुरम दिनांक 22.04.25 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नर्मदापुरम से जानकारी चाही गयी थी। यदि हाँ, तो बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त पट्टे के संबंध में कोई अभिलेख न तो अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय में है और न ही पंचायत/जनपद कार्यालय में? (ग) क्या सोनासांवरी की तत्कालीन सरपंच श्रीमती प्रीति पटेल द्वारा अपने ही पति को पट्टा जारी कर दिया गया था। क्या यह नियमानुकूल है? (घ) क्या फर्जी पट्टा आवंटन प्रकरण में विभाग/पंचायत द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु कार्यवाही की गयी है? (ड.) उक्त प्रकरण में प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग एवं कलेक्टर, नर्मदापुरम् द्वारा वर्ष 2025 में लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, प्रश्नकर्त्ता के पत्र के संदर्भ में कलेक्टर नर्मदापुरम को जनपद पंचायत नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 05.06.2025 के माध्यम से पांच बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त पट्टे संबंधी अभिलेख किसी भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। (ग) जी हाँ, सोनासांवरी की तत्कालीन सरपंच श्रीमती प्रीति पटेल द्वारा अपने ही पति को पट्टा स्वयं एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया था, जो कि नियमानुकूल नहीं है। (घ) जी नहीं। (ङ) वर्ष 2025 में आयुक्त नर्मदापुरम एवं कलेक्टर नर्मदापुरम को लिखे गये पत्रों पर कार्यवाही प्रचलन में है।
अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 116 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अधोसंरचना मद से किन-किन ग्राम पंचायतों को क्या-क्या कार्य दिए गए व कितनी-कितनी राशि के कार्य दिए गए? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अधोसंरचना मद से स्वीकृत कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? पूर्णतः जानकारी देवें। (ग) अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति दिनांक एवं कार्य पूर्ण करने की समयावधि बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति दिनांक से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित युवाओं को प्राप्त रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
14. ( क्र. 121 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? (ख) राज्य में कुल कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर (कौशल विकास केन्द्र) स्थापित किए गए हैं और उनमें से वर्तमान में कितने सक्रिय हैं, कृपया विस्तार में जानकारी दें। (ग) कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षित युवाओं में से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ है? (घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में 21942 एवं 3.0 अंतर्गत 2165 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। (ख) निरंक है। वर्तमान में कोई भी शासकीय कौशल विकास केन्द्र सक्रिय नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के SDMS पोर्टल के रिपोर्टेड प्लेसमेंट के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में प्रशिक्षित युवाओं में से 6697 को रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दादा ईश्वरदास रोहाणी खेल परिसर की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
15. ( क्र. 122 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दादा ईश्वर दास रोहाणी खेल परिसर का जो कुछ समय पहले लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था इसमें कौन-कौन से विधाओं के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? (ख) आगे खिलाड़ियों हेतु अन्य विधाओं के शुभारंभ के लिए कितनी राशि स्वीकृत है? (ग) भविष्य में खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए और किन-किन विधाओं का शुभारंभ किया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) दादा ईश्वर दास रोहाणी खेल परिसर जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, जिसका तीरंदाजी खेल के खिलाड़ी लाभ लेगें, इसके अलावा खेल परिसर में पूर्व से उपलब्ध एथेलेटिक सिंथेटिक ट्रेक का लाभ एथेलेटिक खेल के खिलाड़ी प्राप्त करेंगे। (ख) खेल परिसर में तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ियों के छात्रावास, प्रशासनिक भवन प्रशिक्षण केन्द्र आदि का निर्माण किया गया है। परिसर में एथेलेटिक सिंथेटिक ट्रेक का नवीन निर्माण किया गया है, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध है। पृथक से वर्तमान में अन्य विधाओं के शुभारंभ के लिये कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है। (ग) प्रश्नोत्तर (ख) के संदर्भ प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 132 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण के पश्चात सड़कों के रख-रखाव ठेकेदार द्वारा कितनी अवधि तक किया जाता है? रख-रखाव की उक्त अवधि व्यतीत होने पर एवं प्रधानमंत्री सड़कों की जर्जर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन कठिन हो गया है। उपरोक्त जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किस विभाग की है? (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़कों में से कितनी एवं कौन-कौन सी सड़कों की ठेकेदार द्वारा रख-रखाव की अवधि समाप्त हो चुकी है? कितनी एवं कौन-कौन सी प्रधानमंत्री सड़क रख-रखाव की निर्धारित अवधि में भी जर्जर है? विधानसभा की सड़कों की अवधि समाप्त होने वाली जर्जर प्रधानमंत्री सड़कों का पुनर्निर्माण कब तक किया जाएगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार पवई विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी सड़कों को कार्ययोजना में सम्मिलित कर किस-किस ग्रामों की सड़क मार्गों की प्रशासकीय की स्वीकृति जारी की गई है या की जायेगी? लागत सहित नामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) अधिकतर प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की शोल्डर न भरे जाने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की शोल्डर भरे जाने हेतु क्या नियम है एवं उनकी देख-रेख कौन करता है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण (कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र) के पश्चात आगामी पाँच वर्ष तक रख-रखाव कार्य संविदाकार द्वारा किया जाता है। रख-रखाव की अवधि अंतर्गत संविदाकार से मार्गों को आवागमन युक्त रहने बाबत् मार्ग पर संधारण कार्य कराया जाता है। इकाई अंतर्गत पवई-विधानसभा अंतर्गत इकाई का कोई भी मार्ग जर्जर स्थिति में नहीं है। यदि कोई भी मार्ग अत्यधिक हैवी परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो उसको क्रस्ट उन्नयन (UPG) के तहत सक्षम स्वीकृति उपरांत MPRRDA द्वारा मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 17 सड़कों की (गारंटी अवधि/पांच वर्ष पश्चात/दस वर्ष पश्चात) संधारण अवधि प्रश्न दिनांक तक समाप्त हो चुकी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समाप्त हो चुकी संधारण अवधि में मार्गों में से कोई भी मार्ग जर्जर स्थिति में नहीं है अतः पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता ही नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पवई विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के शोल्डर न भरे जाने से दुर्घटना होने की जानकारी संज्ञान में नहीं है। शोल्डर भराई का कार्य आवश्यकतानुसार संधारण हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है एवं उसका निरीक्षण पी.आई.यू. के तकनीकी अमला, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तथा समय-समय पर राज्य गुणवत्ता निरीक्षक/राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48 (3) (क) में संशोधन
[सहकारिता]
17. ( क्र. 171 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था (समितियां) कितनी है। इन समितियों में 05/02/2013 के पूर्व म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 धारा 48 (3) (क) अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के संचालक मंडल में एससी-एसटी-ओबीसी प्रत्येक वर्ग से अनिवार्यतः एक संचालक निर्वाचित होता था? (ख) क्या 05/02/2013 के पश्चात 97वें संविधान संशोधन से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 धारा 48 (3) (क) संशोधित कर आदिम जाति सहकारी समितियों में एससी-एसटी-ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए संस्था के संचालक-मंडल में एकमात्र संचालक सदस्य का रखकर अन्य दो वर्गों का प्रतिनिधित्व/आरक्षण समाप्त कर दिया? (ग) क्या आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में 05/02/2013 के पूर्व एसटी संचालक सदस्य ही संस्था का अध्यक्ष पद (विर्निदिष्ट पद) धारण करता था, 05/02/2013 के पश्चात क्या एसटी का संचालक उक्त प्रत्येक संस्था में प्रश्नांश (ख) के पालन में अध्यक्ष पद में निर्वाचित होगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या 97वें संविधान संशोधन अनुरूप म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 में वर्ष 2013 में संशोधन हुआ? भारत का राजपत्र दिनांक 13/01/2012 अनुच्छेद 243 जेडएच से 243 जेडटी को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में रिट-पिटीशन क्र.-166/2012 राजेन्द्र एन.शाह विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य प्रकरण में 22/04/2013 के निर्णय से अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया है? मध्यप्रदेश सरकार पूर्ववत प्रावधान लागू करने म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में कब तक संशोधन करेगी? यदि नहीं तो भारत सरकार को कब तक 97वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव भेजेगी? यदि नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) 851, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का परिवर्तित नाम बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में किये गये संशोधन (दिनांक 05.02.2013 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित तथा दिनांक 13.02.2013 से प्रभावी) के पूर्व धारा 48 (3) (क) के प्रावधान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुच्छेद 243ZJ के अनुरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 (3) (क) को संशोधित किया जाकर दिनांक 13.02.2013 से संशोधित प्रावधान लागू किया गया है। (ग) दिनांक 05.02.2013 के मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित तथा दिनांक 13.02.2013 से प्रभावी संशोधन के पूर्व धारा 48 (5) (क) के परन्तुक के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सक्रिय किसी संसाधन सोसायटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों में से किये जाने का प्रावधान था। दिनांक 13.02.2013 के पश्चात यह प्रावधान 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किया गया है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववत प्रावधान लागू करने के संबंध में वर्तमान में संशोधन प्रस्तावित नहीं है। आवश्यक नहीं। वर्तमान में संशोधन प्रस्तावित नहीं होने से।
सेवानिवृत्त अधिकारी के लंबित स्वत्वों का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 178 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत जवा जिला रीवा में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी श्री तुलसीदास तिवारी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि लगभग 01 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी पेंशन प्रकरण, जीपीएफ भुगतान, अर्जित अवकाश निराकरण, डीए व वेतनमान संशोधन प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सका है? (ख) क्या पंचायत समन्वय अधिकारी श्री तुलसीदास तिवारी की नियुक्ति तिथि संचालनालय के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा गलत फीड की गई थी? यदि हाँ, तो लगातार उक्त कर्मचारी के द्वारा पत्राचार करने तथा अनुरोध करने के पश्चात भी अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही न किये जाने पर क्या जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) यह कि कब तक रिटायर्ड पंचायत समन्वय अधिकारी श्री तुलसीदास तिवारी के पेंशन एवं समस्त लंबित स्वत्वों का भुगतान किया जाना सुनिश्िचत किया जा सकेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। श्री तुलसीदास तिवारी को किए गए स्वत्वों के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- "अ" अनुसार। जनपद पंचायत जवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.09.2024 से श्री तुलसीदास तिवारी का पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन अधिकारी जिला रीवा को भेजा गया था। संभागीय पेंशन अधिकारी जिला रीवा द्वारा आपत्ति दर्ज कर (सेवा पुस्तिका में ज्वाइनिंग दिनांक 17-07-1986 व IFMIS पोर्टल में ज्वाइनिंग दिनांक 17-04-1986 अलग-अलग होने का) उल्लेख कर दिनांक 07-10-2024 वापिस किया गया। (ख) जी नहीं। जनपद पंचायत जवा के प्रस्ताव अनुसार विकास आयुक्त बीसीओ द्वारा श्री तुलसीदास तिवारी सेवानिवृत्त पीसीओ ज्वानिंग दिनांक 17-07-1986 सुधार किया गया। जनपद पंचायत जवा द्वारा पेंशन प्रकरण दिनांक 17-06-2025 को संभागीय पेंशन अधिकारी कार्यालय जिला रीवा को प्रेषित किया गया, लेकिन IFMIS पोर्टल में तकनीकी खराबी होने से पेंशन प्रकरण लंबित है, जिस पर सुधार की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। पंचायतराज संचालनालय द्वारा किसी भी प्रकार की प्रवृष्टि एवं सुधार आदि की कार्यवाही नहीं की जाती है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार। (ग) IFMIS पोर्टल में तकनीकी खराबी का सुधार किया जाकर, पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 186 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा किसानों के घरों से उनके खेतों तक सड़कें बनाने के लिए खेत सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? उक्त खेत सड़क योजना को मध्यप्रदेश सरकार ने निरंतर बजट में कटौती कर वर्ष 2017 में इसे बंद कर दिया गया। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त खेत सड़क योजना को बंद किये जाने की क्या कारण रहे? (ग) शासन द्वारा खेत सड़क योजना बंद किये जाने से किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने में कठिनाई है तथा कृषि उत्पादों को बाजार तक ले जाने में समस्या भी आ रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास भी प्रभावित हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार खेत सड़क योजना प्रदेश में कब तक पुनः प्रारंभ की जावेगी समय-सीमा बतावें और यदि नहीं प्रारंभ की जावेगी तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 से जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों के संपादन हेतु मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत एवं मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार अनुमत्य कार्य, लेबर बजट जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) हेतु MWC विकासखंडों में 65 प्रतिशत एवं Agriculture Allied के कार्यों पर 60 प्रतिशत व्यय को दृष्टिगत रखते हुये, कार्यस्थल का परीक्षण कराकर कार्य तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर नियमानुसार सड़क के कार्य लिए जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने के उपरांत सुदूर सम्पर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य लिए जाने है।
सी.एम. मॉनिट से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 196 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. मॉनिट से प्राप्त पत्र क्रमांक/5977/cms/mla/105/2024 दिनांक 29/10/2024 B, पत्र क्रमांक/5971/cms/mla/105/2024 दिनांक 29/10/2024 B, पत्र क्रमांक/5981/cms/mla/105//2024 दिनांक 29/10/2024 B में विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है, संबंधित समस्त पत्रों, तकनीकी प्रक्कलन, स्वीकृति आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं? क्या कारण है कि सी.एम. मॉनिट से निर्देश प्राप्त होने एवं जिला मंडला से दिनांक 03/03/2025 को संबंधित कार्यों के तकनीकी प्रक्कलन प्राप्त होने के बाद भी अब तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है? स्वीकृति जारी करने में देरी होने का क्या कारण है? कब तक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी? (ख) मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से मंडला जिले में वर्ष 2023-24 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गई है, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, अनुशंसाकर्ता का नाम, पूर्णता अपूर्णता की स्थिति एवं अब तक इन कार्यों हेतु प्रदाय राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? जिन कार्यों की अब तक पूरी राशि जारी नहीं की गई है उसके क्या कारण हैं? पूरी राशि कब तक जारी कर दी जाएगी? (ग) मंडला जिले में वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न मदों से 5 लाख रूपए से अधिक की लागत के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गए हैं, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, मद का नाम, पूर्णता अपूर्णता की स्थिति एवं अपूर्ण कार्यों के कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्न में अंकित सी.एम. मॉनिट से प्राप्त पत्रों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी तकनीकी प्राक्कलन, स्वीकृति आदेशों की प्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जिला मण्डला से संबंधित कार्यों के प्राप्त तकनीकी प्राक्कलनों में आवंटन के अभाव में स्वीकृति जारी नहीं की गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। कार्य की प्रगति/मांग के आधार पर राशि जारी की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
पृथक अधिनियम से संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
21. ( क्र. 197 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में पृथक अधिनियम से कितने विश्वविद्यालय स्थापित और संचालित हैं, उनके नाम स्थान सहित स्थापना एवं संचालन हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? उक्त समस्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलगुरु, कुलसचिव एवं उपकुलसचिवों के नाम पदनाम की सूची एवं नियुक्ति पत्र भी उपलब्ध करायें, यदि किसी विश्वविद्यालय की अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो क्यों एवं कब की जायेगी, संबंधित जानकारी दस्तावेज उपलब्ध कराएं? (ख) क्या पृथक अधिनियम से स्थापित एवं संचालित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2003 के अधीन संचालित हैं, यदि हाँ, तो इन विश्वविद्यालयों की सूची भी उपलब्ध करायें यदि कोई विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2003 से मुक्त है तो उस विश्वविद्यालय का नाम एवं संबंधित आदेश सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में उल्लिखित विश्वविद्यालयों की कैटेगिरी (केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय) के अतिरिक्त अन्य कैटेगिरी के विश्वविद्यालय यदि मंडला जिले में संचालित हैं तो उनके नाम स्थान सहित स्थापना एवं संचालन हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सहित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलगुरु, कुलसचिव, उपकुलसचिवों के नाम पदनाम की सूची एवं नियुक्ति पत्र उपलब्ध करायें। (घ) मंडला जिले में संचालित समस्त निजी विश्वविद्यालयों के नाम, स्थान एवं संचालन अवधि सहित समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मंडला जिले में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि मंडियों में विक्रय हेतु रखी फसलों की सुरक्षा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 206 ) श्री विपीन जैन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 56 दिनांक 11.03.2025 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार यदि कृषि उपज मंडियों में क्रय-विक्रय हेतु लाई गई अधिसूचित फसलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी समिति की है तो फिर मुआवजे का कोई प्रावधान क्यों नहीं है? (ख) कृषि मंडियों में किसानों की विक्रय हेतु रखी फसलों की अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान करने हेतु योजना कब तक बनाई जाएगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगणों में कृषकों द्वारा क्रय विक्रय हेतु लाई गई अधिसूचित कृषि उपजों के सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी समिति की है। इसके लिए मंडी प्रांगणों में आवश्यक अधोसंरचना, कवर्ड शेड, प्लेटफॉर्म आदि का सृजन किया गया है। किंतु आकस्मिक परिस्थितियों में अधिसूचित कृषि उपज की किसी प्रकार की क्षति के सबंध में मण्डी प्रांगण में फसल पहुंचने के बाद मण्डियों द्वारा फसलों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। इसलिए मुआवजे का प्रावधान मण्डी एक्ट में नहीं है। (ख) इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनभागीदारी का गठन
[उच्च शिक्षा]
23. ( क्र. 209 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पीएम एक्सीलेंस कॉलेज) मंदसौर में जनभागीदारी समिति के गठन हेतु आयोजित बैठक की प्रक्रिया प्रोसिडिंग क्या थी? कृपया समिति के गठन की प्रोसिडिंग, बैठक के विवरण और समिति के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएँ। (ख) क्या दिनांक 25.11.2022 से 01.03.2025 तक जनभागीदारी समिति के बिना गठन या बिना समिति की स्वीकृति के प्राचार्य/सचिव द्वारा एकल रूप से कोई कार्य करवाए गए? यदि हाँ, तो इस अवधि में कुल कितनी राशि के कार्य करवाए गए और कौन-कौन से कार्य किए गए? कृपया इन कार्यों से संबंधित बिल, कोटेशन और संपूर्ण नस्ती का विवरण उपलब्ध कराएँ। (ग) यदि जनभागीदारी समिति के गठन के बिना या समिति की स्वीकृति के बिना प्राचार्य/सचिव द्वारा कार्य करवाए गए, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य/अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई के क्या प्रावधान हैं? कृपया शासन के नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 2450 तारांकित दिनांक 20/03/25 के बिंदु (ख) से (ड.) की जानकारी उपलब्ध करायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जनभागीदारी समिति के गठन हेतु औपचारिक बैठक आयोजित नहीं हुई समिति के सदस्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के प्रकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 212 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत पिछले एक वर्ष (2024-2025) में कितने सरपंचों को उनके पद से हटाया गया है? उनके नाम और हटाने के संबंधी आदेश जिला गुना, अशोकनगर का विवरण प्रदान करें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने सरपंचों ने धारा 40 के तहत हटाने के आदेश के विरुद्ध संभाग आयुक्त से स्थगन आदेश प्राप्त किया? कृपया संभागवार स्थगन आदेश की छायाप्रति प्रदान करें? (ग) उपरोक्त अवधि में कितने सरपंचों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया? कृपया जिलावार और वर्षवार विवरण प्रदान करें। (घ) धारा 40 के तहत कार्रवाई के संचालन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? कृपया सभी दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ। (ङ) क्या शासन यह सुनिश्िचत करता है कि धारा 40 के तहत कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है? यदि हाँ, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत पिछले एक वर्ष (2024-2025) में जिला गुना एवं अशोकनगर में किसी सरपंच को पद से नहीं हटाया गया। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) जी हाँ, प्रक्रिया उत्तरांश (घ) अनुसार है।
खरीदी केन्द्रों के संचालन में व्यय राशि
[सहकारिता]
25. ( क्र. 216 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में समिति प्रबंधक का प्रभार प्रदान करने का अधिकार किस अधिकारी को है? पदनाम बतावें। (ख) वर्ष 2018 से जिला अशोकनगर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का प्रशासक कौन-कौन है नाम व पदनाम बतावें और साथ ही किस-किस प्रशासक ने किस-किस प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का प्रभार सहायक समिति प्रबंधकों को दिया है? सारणीवार जानकारी देवें। (ग) जिला अशोकनगर में वित्तीय 2021-22 से लगायत 2024-25 तक खरीफ एवं रबि फसल के कितने खरीदी केन्द्र बने हैं और उक्त केन्द्र किस सहकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित किये गये हैं? वर्षवार एवं सारणीवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में संचालित किये गये खरीदी केन्द्रों को संचालित करने हेतु समिति प्रबंधकों द्वारा कितना व्यय समिति के खाते में से किया गया है? व्यय की गई राशि के देयकों का विवरण पृथक-पृथक प्रायोजन अनुसार वर्षवार देवें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना, संबंधित संस्था का संचालक मंडल/प्रशासक। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–4 अनुसार है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ राशि की वसूली
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 219 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 67 दिनांक 11.03.25 के उत्तर में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिये गये 57 पत्रों पर कार्यवाही बाबत् पृथक-पृथक अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये, जिस पर कार्यवाही न किये जाने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के स्मरण पत्र दिनांक 15.01.25 एवं दिनांक 14.02.25 जारी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये की जानकारी दी गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 358 दिनांक 19.02.24 द्वारा जांच समिति गठित की गई? जांच समिति द्वारा नियत समय पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें स्मरण पत्र क्र. 1562 दिनांक 16.04.24 एवं पत्र क्र. 9659 दिनांक 14.02.25 से पुन: निर्देश जारी किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जारी पत्रों पर जांच समिति द्वारा बार-बार पत्राचार करने के बाद भी जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा तो इसके लिये कौन-कौन जवाबदार है उनके पदनाम के साथ उन पर अनुशासन अपील नियम 1999 के तहत कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें साथ ही जांच प्रतिवेदन अनुसार कौन-कौन दोषी है उन पर कब-कब कौन-कौन सी कार्यवाही की गई, जांच की प्रति देते हुए बतावें अगर नहीं की गई तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार दिये गये उत्तर अनुसार बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद भी संबंधितों द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत न किये जाने एवं दोषियों को बचाने पर प्रश्नांश (ग) अनुसार इन पर कार्यवाही के निर्देश के साथ जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषियों पर कार्यवाही के साथ राशि वसूली व आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्न में उल्लेखित विधानसभा प्रश्न क्र. 67 दिनांक 11.03.2025 विगत सत्र में विभाग को आवंटित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संबंधितों को अन्यत्र हटाते हुए कार्यवाही
[सहकारिता]
27. ( क्र. 220 ) श्री अभय मिश्रा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 भोपाल दिनांक 24.06.2021 में जारी स्थानांतरण नीति कंडिका 29 में उल्लेख है कि कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में पदस्थ न किया जाए फिर श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रीवा को 03 वर्ष 06 माह पूर्व से लगातार उनके गृह जिले में क्यों पदस्थ किया गया इनके स्थानांतरण बाबत् क्या निर्देश देंगे बतावें एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाएं म.प्र. के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 2868, दिनांक 10.11.2026 के पालन में मऊगंज एवं रीवा जिले में की गई कार्यवाही का विवरण देवें, अगर नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की अनियमितता पर कार्यालय संयुक्त संचालक आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग रीवा द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहाकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक साख/सीबी-2/रीवा/1-23/2024/1519,भोपाल दिनांक 16.07.24 के द्वारा जांच बाबत् निर्देश दिये गये जांच प्रतिवेदन अनुसार कौन दोषी है? क्या ज्ञानेन्द्र पाण्डेय भी दोषी है? इन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे, बतावें। प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्र. 847 दिनांक 20.02.25 क्र.1020 दिनांक 06.06.25 एवं पत्र क्र. 564 दिनांक 10.10.24 के द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन को लिखा गया। इन पर की कार्यवाही की प्रति देते हुए बतावें, अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित अनुसार जिम्मेदारों पर कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) म.प्र. शासन की स्थानांतरण नीति शीर्ष बैंक के कैडर अधिकारियों पर लागू नहीं है। श्री ज्ञानेंद्र पाण्डेय का रीवा में स्थानांतरण शीर्ष बैंक द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्रमांक दिनांक स्पष्ट नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी संस्था प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध वसूली कार्यवाही एवं सेवा नियम अंतर्गत प्रशासनिक एवं पुलिस कार्यवाही सुनिश्िचत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। श्री ज्ञानेंद्र पाण्डेय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा से शीर्ष बैंक द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है। माननीय सदस्य के पत्र क्रमांक 847 दिनांक 20-02-2025, पत्र क्रमांक 1020 दिनांक 06-06-2025 एवं पत्र क्रमांक 564 दिनांक 10-10-2024 पर शीर्ष बैंक द्वारा शाखा प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा रीवा को पत्र क्रमांक 730 दिनांक 30-06-2025 से शिकायतों पर बिंदुवार जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार।
सिंगरौली जिला अंतर्गत वर्तमान में संचालित खेल गतिविधियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
28. ( क्र. 242 ) श्री रामनिवास शाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत खेल विभाग की गतिविधियों की स्थिति क्या है तथा वर्तमान में कौन-कौन से खेल संचालित किये जा रहे हैं? विगत दो वर्षों में संचालित किये गये खेलों का विवरण एवं बजट किन-किन खेलों में किन मदों से आवंटित एवं खर्च किया गया है? उसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें। (ख) जिला सिंगरौली के अंतर्गत खेल विभाग का यदि कोई स्वयं का भवन स्थापित है अथवा नहीं? यदि स्थापित नहीं है तो कब-तक स्वयं का भवन स्थापित किया जायेगा? (ग) जिला सिंगरौली के अंतर्गत खेल विभाग को संचालित करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कब-कब हुई है? उसकी जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं हुई तो इन अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी? पदवार विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) जिला सिंगरौली के अंतर्गत खेल स्टेडियम की स्थापना यदि हुई है? तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें साथ ही खेल स्टेडियम में कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सिंगरौली में खेल विभाग द्वारा संचालित योजनायें की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। जिला सिंगरौली के विकासखण्ड बैढ़न में फुटबॉल, कबड्डी व क्रिकेट, विकासखण्ड चितरंगी में कबड्डी, फुटबॉल व व्हालीबॉल, विकासखण्ड-देवसर में कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल व व्हालीबॉल खेल संचालित हैं। विगत दो वर्षों में संचालित किये गये खेलकूद गतिविधियां एवं खेलों के प्रोत्साहन हेतु आवंटित बजट व व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक डी-0051 दि. 20/12/2024 के संदर्भ में सिंगरौली में स्टेडियम निर्माण हेतु कलेक्टर जिला-सिंगरौली को संचालनालयीन पत्र क्र.7948-7949 दि.29/11/2024, अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 11007 दिनांक 22/02/2025 एवं संचालनालयीन पत्र क्र.655-656 दि.29/04/2025 द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु समतल व उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। विधिवत भूमि विभाग के नाम आवंटित होने के उपरांत स्टेडियम भवन का निर्माण किया जावेगा। (ग) जिला सिंगरौली के अंतर्गत खेल विभाग को संचालित करने वाले अधिकारियों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जिला सिंगरौली के अंतर्गत खेल विभाग के खेल स्टेडियम की स्थापना नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों को खाद की आपूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
29. ( क्र. 244 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में खरीफ व रबी की फसल का रकबा कितना-कितना रहा है? (ख) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष यूरिया, डी.ए.पी. एवं सुपर फास्फेट खाद की मांग एवं मांग के एवज में की गई आपूर्ति का पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ग) सांची विधानसभा क्षेत्र के कृषकों के लिए आगामी वर्ष हेतु खाद आपूर्ति की कितनी-कितनी मात्रा तय की गई है? (घ) खाद के उचित समय पर वितरण के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं सुनिश्िचत की गई है? सांची विधानसभा क्षेत्र में खाद वितरण केन्द्रों की सूची तथा वितरण केन्द्र पर तय मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उर्वरक हेतु मांग विधानसभा क्षेत्रवार न की जाकर जिले के लिये की जाती है। सांची विधानसभा अंतर्गत विगत तीन वर्षों में की गई उर्वरक आपूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उर्वरक की मांग विधानसभा क्षेत्रवार नहीं की जाती है। भारत सरकार द्वारा कृषकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुरूप जिले में खाद की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2025-26 अंतर्गत जिले में उर्वरक हेतु मांग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) सांची विधानसभा अंतर्गत तीन डबल लॉक केन्द्र क्रमश: सलामतपुर, रायसेन और गैरतगंज से 27 सहकारी समितियों व निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। जिले को उपलब्ध उर्वरकों में से आवश्यकतानुसार सूची के विक्रेता केन्द्रों को खाद उपलब्ध कराया जाता है।
खेल स्टेडियम की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
30. ( क्र. 245 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा अंतर्गत गैरतगंज आउटडोर खेल स्टेडियम एवं रायसेन में इनडोर खेल स्टेडियम कब स्वीकृत किये गये एवं लागत राशि क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत खेल स्टेडियम की निर्माण एजेंसी कौन है? एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर लिया है? यदि हाँ, तो खेल स्टेडियम की वर्तमान स्थिति बतावें। (ग) उक्त खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण किया गया है? यदि हाँ, तो गुणवत्ता की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने की स्थिति में कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी बतावें। खेल स्टेडियम समय-सीमा में पूर्ण होने के पश्चात भी लोकार्पण नहीं किया जा रहा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक कार्यवाही की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय आदेश दिनांक 22/07/2022 द्वारा गैरतगंज आउटडोर स्टेडियम लागत राशि रूपये 1.37 करोड़ एवं रायसेन जिला मुख्यालय के खेल परिसर में इण्डोर स्टेडियम लागत राशि रू.1.69 करोड़ स्वीकृत किया गया है। (ख) गैरतगंज आउटडोर एवं रायसेन इण्डोर स्टेडियम की निर्माण एजेंसी म.प्र.पुलिस हॉउसिंग आवास एवं इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन है। जी नहीं। रायसेन इण्डोर स्टेडियम की फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है तथा गैरतगंज आउटडोर स्टेडियम में पवेलियन, चेंजिंग रूम, मैदान निर्माण एवं 262मी. बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य हो गया है। (ग) जी हाँ। निर्माण एजेन्सी म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल संभाग भोपाल के उपयंत्री द्वारा नियमित, सहायक यंत्री द्वारा प्रति सप्ताह एवं परियोजना यंत्री द्वारा प्रत्येक 02 माह में गुणवत्ता की जांच एवं निरीक्षण किया गया। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में रोजगार आकांक्षी युवाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
31. ( क्र. 253 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 30-6-2025 की स्थिति में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर आकांक्षी युवाओं की संख्या कितनी है? इसमें अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के पुरुष/महिला की संख्या भी पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्त जानकारी दिनांक 30-06-2023 व 30-06-2024 की स्थिति में भी देवें। (ग) दिनांक 30-06-2025 की स्थिति में 10वीं, 12वीं, सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, आई.टी.आई.पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एम.बी.बी.एस., एम.बी.ए. के आकांक्षी युवाओं की संख्या प्रदेश में कितनी है? पृथक-पृथक देवें। (घ) आकांक्षी युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने दिनांक 01-01-2024 से 30-06-2025 तक जो निर्देश/आदेश जारी किए व इस अवधि में अन्य विभागों से जो पत्राचार हुआ (रोजगार विषयक) की प्रमाणित प्रतियां देवें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर आकांक्षी युवाओं की संख्या 2568321 है। शेष वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-
|
पुरूष |
महिला |
योग |
अनुसूचित जाति |
258117 |
211357 |
469474 |
अनुसूचित जनजाति |
216269 |
202039 |
418308 |
पिछडा वर्ग |
573170 |
472936 |
1046106 |
सामान्य |
344440 |
289993 |
634433 |
योग |
1391996 |
1176325 |
2568321 |
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
शासकीय विश्वविद्यालय में कार्यरत कुलगुरूओं हेतु अनिवार्य योग्यता
[उच्च शिक्षा]
32. ( क्र. 256 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता एवं उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम) 2018 की धारा 7.3.1 के अनुसार, कुलगुरु पद हेतु यह अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई है कि "सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्था के प्रति प्रतिबद्धता से युक्त व्यक्ति, जिसे किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों का आचार्य (प्रोफेसर) के रूप में अनुभव हो अथवा किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो," को ही कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए? इस विनियम के आलोक में क्या केवल शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को कुलगुरु नियुक्त किया जाना उक्त विनियम का उल्लंघन नहीं है? (ख) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों में से किन-किन विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं, जिनका पिछला अनुभव विश्वविद्यालय अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन से न होकर केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में रहा है? कृपया उनका विवरण नामवार रूप में प्रस्तुत किया जाए। (ग) क्या शासकीय महाविद्यालयों को शासन द्वारा "प्रतिष्ठित अनुसंधान अथवा शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन" की श्रेणी में माना गया है? (1) यदि हाँ, तो किन मानकों अथवा आदेशों के आधार पर ऐसा किया गया है? (2) क्या केवल वहीं महाविद्यालय "अनुसंधान उपयुक्त" माने जाते हैं जहाँ शोध पात्रोपाधि (पी.एच.डी.) प्रदान की जा रही हो या शोध निदेशक अधिकृत रूप से कार्यरत हों? कृपया स्थिति स्पष्ट की जाए।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कुलगुरू की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधान अनुसार नियुक्त समिति के द्वारा अनुशंसित पैनल में से किसी एक की नियुक्ति कुलाधिपतिजी द्वारा की जाती है। समिति द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों एवं आवेदक की योग्यता/अर्हता एवं पात्रता आदि को विचार में लेकर ही पैनल अनुशंसित किया जाता है। (ख) प्रश्न में अवधि का उल्लेख नहीं होने से जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकती है। (ग) शासकीय महाविद्यालयों का शासन द्वारा ''प्रतिष्ठित अनुसंधान अथवा शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन'' या ''अनुसंधान उपयुक्त'' जैसा श्रेणीकरण नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
एस.सी./एस.टी. वर्ग की महिला सरपंचों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 257 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु पंचायतों में आरक्षित एस.सी./एस.टी. वर्ग की कितनी-कितनी महिलाएं सरपंच पद पर निर्वाचित पदस्थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में आरक्षित कितनी-कितनी एस.सी./एस.टी. महिला सरपंच पद पर उनके परिवार के अन्य सदस्य सरपंच पद का कार्य संभाल रहे हैं? कितनी-कितनी पंचायतों में महिला सरपंच पद का कार्य अनारक्षित वर्ग के उपसरपंच संभाल रहे हैं? कितनी-कितनी आरक्षित पंचायतों में महिला सरपंच पद पर अवैध रूप से अनुबंध/शपथ पत्र के आधार पर ठेके पर अन्य उच्च वर्ग के व्यक्ति सरपंच पद का कार्य कर रहे हैं? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं? इस सम्बंध में शासन एवं जिला जबलपुर को प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में कितनी आरक्षित महिला सरपंच के पास उनके परिजनों के पास स्वयं का स्थाई रोजगार, जीविका का साधन, आवास, आवास में पक्का शौचालय एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं संसाधन नहीं हैं? (घ) जिला जबलपुर की किन-किन ग्राम पंचायतों में एस.सी./एस.टी. वर्ग की महिलाएं सरपंच पद पर पदस्थ हैं? इनके द्वारा ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि के विकास एवं निर्माण कार्य कराये गये हैं? पेयजल की क्या स्थिति है? अन्य कौन-कौन सी समस्याएं विद्यमान हैं? बतलावें। वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जबलपुर जिले अंतर्गत पंचायतों में आरक्षित एस.सी. वर्ग की 38 एवं एस.टी. वर्ग की 85 महिलाएं सरपंच पद पर निर्वाचित पदस्थ हैं। (ख) महिला सरपंच पद का कार्य परिवार के अन्य सदस्यों, अनारक्षित वर्ग के उपसरपंचों व अवैध रूप अनुबंध/शपथ पत्र के आधार पर ठेके पर अन्य उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा करने की जानकारी निरंक है। इस संबंध में शासन के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। इस संबंध में शासन एवं जिला पंचायत जबलपुर को वर्ष 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत नवीन सड़क मार्गों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 303 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कम आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कोई योजना प्रस्तावित/विचाराधीन है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या प्रस्तावित/विचाराधीन योजना में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने के लिए सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत विभाग द्वारा कोई सर्वे कार्य/कार्ययोजना तैयार की गई है? (ग) क्या सागर विकासखण्ड अंतर्गत मुख्य मार्ग टोल टैक्स, तालचिरी से ग्राम सुल्तानपुरा, ग्राम भगवंतपुरा, फोरलाईन से ग्राम पिपरिया, डुंगासरा से ग्राम सिंगपुर, मुख्य मार्ग से खड़ेराबेलखादर सड़क निर्माण के संबंध में विभाग को जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) क्या राहतगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत मुख्य मार्ग से भटुआ टोला, मुख्य मार्ग से ग्राम फुटेरा, बेरखेरी गुपाल से ग्राम फतेहपुरा गुंदरा, मुख्य मार्ग से ग्राम नारायणपुरा एवं बरखेड़ा खुमान से ग्राम कोलुआ सड़क निर्माण के संबंध में विभाग को जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा सड़क स्वीकृति हेतु मांग की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा प्रश्नांश (ग) एवं (घ) में वर्णित सड़क मार्गों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। पी.एम.जी.एस.वाय-4 के अंतर्गत जनगणना 2011 की आबादी के अनुसार 500 से अधिक आबादी सामान्य विकासखण्ड, 250 से अधिक आबादी आदिवासी विकासखण्ड/आकांक्षी जिले एवं 100 से अधिक LWE प्रभावित जिले (बालाघाट मण्डला, डिंडौरी) को बारहमासी सड़क से संपर्कविहीन बसाहटों को पुल/पुलिया सहित एकल संपर्कता प्रदान की जाना है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड राहतगढ़ एवं सागर सामान्य विकासखण्ड के अंतर्गत आता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालय
[उच्च शिक्षा]
35. ( क्र. 316 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद जिला कटनी में वर्ष 2018 से कला संकाय में पीजी कोर्स संचालित हो रहा है परन्तु पीजी के अनुरूप महाविद्यालय में पद स्वीकृत न होने से अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है, उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन पीजी कोर्स के अनुरूप पद स्वीकृत/सृजित करेगा। उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं बतलावे तथा यह भी बतलावे कि क्या शासन क्षेत्र की मांग के अनुरूप इस महाविद्यालय में एमएससी एवं एम कॉम की कक्षाएं अगामी सत्र से प्रारंभ करेगा? (ख) वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय बहोरीबंद जिला कटनी में पूर्व से निर्मित महाविद्यालय भवन के ऊपर दो मंजिलों के निर्माण जिसका प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री (भवन) लोक निर्माण विभाग कटनी द्वारा प्राचार्य महाविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित है जिसके निर्माण की स्वीकृति क्या प्रदान करेगा जिससे महाविद्यालय में स्नात्कोतर (पीजी) की कक्षाएं प्रारंभ हो सके। (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय रीठी जिला कटनी का स्वयं का भवन न होने से इसका संचालन प्रभावित होता है तथा महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु कलेक्टर कटनी द्वारा शासकीय भूमि भी आंवटित की जा चुकी है। उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन महाविद्यालय भवन के निर्माण की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। नियमित शिक्षक के माध्यम से अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। विभागीय मापदण्डों के अंतर्गत परीक्षण उपरांत सीमित संसाधनों के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, बहोरीबंद जिला कटनी में प्रथम एवं द्वितीय तल में अध्ययन कक्षों हेतु निर्माण राशि रूपये 643.26 लाख का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शासकीय महाविद्यालय, रीठी के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है एवं भवन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधानों की उपलब्धतानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।
नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
36. ( क्र. 320 ) श्री मधु भगत : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में नवीन आई.टी.आई. संस्थान प्रारंभ किए जाने के संबंध में शासन स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? किन-किन विकासखंडों में किस-किस स्थान पर नवीन संस्थान प्रारंभ किए गए जबलपुर संभाग की समस्त विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बालाघाट जिले में उपरोक्त अवधि में किन-किन विकासखंडों में आई.टी.आई. प्रारंभ किए गए समस्त कार्यवाही के दस्तावेज एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) विकासखंड बालाघाट, किरनापुर एवं परसवाड़ा अंतर्गत चांगोटोला,लामता, रजेगांव एवं हट्टा में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किए जाने हेतु शासन प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए गए? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें जबकि उपरोक्त स्थान वर्तमान संस्थाओं से अधिकतम दूरी पर है कब तक संस्थान प्रारंभ किया जा सकेंगे? (घ) क्या लामता, चांगोटोला, हट्टा, रजेगांव में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किए जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या दूरस्त अंचल चांगोटोला में नवीन आई.टी.आई प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन प्रशासन से बार-बार पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया जा चुका है? क्या चांगोटोला में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किए जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रश्नावधि में प्रारंभ हुई आई.टी.आई. की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिसमें जबलपुर संभाग भी सम्मिलित है। (ख) प्रश्नावधि में बालाघाट जिले में नवीन शासकीय आई.टी.आई.प्रारंभ नहीं की गई है, अपितु एसडीसी परसवाड़ा को शासकीय आई.टी.आई., परसवाड़ा में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कार्यवाही एवं प्रशासकीय स्वीकृति से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। ग्राम चांगोटोला, लामता, रजेगांव तथा हट्टा विकासखण्ड बालाघाट, किरनापुर तथा परसवाड़ा के अंतर्गत आता है, जहाँ शासकीय आई.टी.आई., बालाघाट, किरनापुर तथा परसवाड़ा पूर्व से संचालित है। अत: वर्तमान में ग्राम चांगोटोला, लामता, रजेगांव तथा हट्टा में पृथक से नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है। विभाग की प्राथमिकता 51 शासकीय आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई.खोलने की है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। ग्राम चांगोटोला, लामता, रजेगांव तथा हट्टा विकासखण्ड बालाघाट, किरनापुर तथा परसवाड़ा के अंतर्गत आता है, जहाँ शासकीय आई.टी.आई., बालाघाट, किरनापुर तथा परसवाड़ा पूर्व से संचालित है। अत: वर्तमान में ग्राम चांगोटोला, लामता, रजेगांव तथा हट्टा में पृथक से नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। जी नहीं। विभाग की प्राथमिकता 51 शासकीय आई.टी.आई.विहीन विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है।
वित्तीय अनियमितता की जानकारी एवं कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 322 ) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत बालाघाट में वर्ष 2025-26 में बाउंड्रीवॉल एवं अन्य निर्माण कार्य जनपद पंचायत बालाघाट द्वारा किये गये कार्य प्रारंभ के पहले की राशि का आहरण कर लिया गया? क्या कार्य प्रारंभ के पहले राशि आहरण के कोई नियम है? यदि नहीं तो किस नियम के आधार पर राशि का आहरण किया गया? निर्माण एजेंसी किस नियम के आधार पर तय किये गए? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद पंचायत बालाघाट में किये गए बाउंड्रीवॉल एवं अन्य निर्माण कार्य की जानकारी के संबंध में कितने पत्र भेजे गए CEO द्वारा पत्र पर किस दिनाँक को प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराई गई यदि नहीं तो क्यों? प्रश्नकर्ता द्वारा और भी किन विषयों पर CEO को पत्राचार किया गया? उक्त पत्रों पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ग) CEO जिला पंचायत बालाघाट को जनपद पंचायत बालाघाट में चल रहे बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य की जांच के संबंध में कितने पत्र भेजे गए उक्त पत्रों पर जिला पंचायत बालाघाट द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई के प्रतिवेदन किस दिनाँक को प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराई? समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावेंl (घ) क्या प्रश्नकर्ता की मांग पर कोई जांच की कार्रवाई नहीं की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जनपद पंचायत बालाघाट द्वारा कोई अग्रिम राशि का आहरण नहीं किया गया है। जनपद पंचायत बालाघाट को वर्ष 2024-25 में शासन से प्राप्त 5वें वित्त आयोग मद से जनपद पंचायत परिसर में बाउंड्रीवॉल, टॉयलेट एवं लघुमूल कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया गया है। कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को उपयंत्री के द्वारा कार्य स्थल का ले-आऊट दिये जाने तथा उपयंत्री की अनुशंसा के आधार पर कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को प्रथम किश्त की राशि जारी की गयी। उक्त कार्य को लाईन विभाग को एजेंसी बनाए जाने पर लाईन विभाग द्वारा टेण्डर आदि प्रक्रिया कर विलंब होता, कार्य की लागत कम होने से एवं कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के लिए निकट स्थित ग्राम पंचायत से सहमति के आधार पर तथा जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 05.12.2024 के पारित प्रस्ताव क्रमांक-7 (01) एवं जनपद पंचायत बालाघाट की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 18.12.2024 पारित प्रस्ताव क्रमांक-11 (03) निर्णय अनुसार ही कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को तय की गई है। (ख) जनपद पंचायत कार्यालय परिसर बालाघाट में बाउंड्रीवॉल, टॉयलेट एवं लघुमूल कार्य के संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुए, अन्य निर्माण कार्य की जानकारी के संबंध में एवं अन्य विषयों के कुल 45 पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त संबंधित पत्रों पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –''अ'' अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत बालाघाट में चल रहे बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य की जांच के संबंध में जिला पंचायत कार्यालय में पत्र अप्राप्त हैं, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला पंचायत से संयुक्त जांच दल गठित कर जांच कराई गई। संयुक्त जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार है। (घ) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला पंचायत से संयुक्त जांच दल गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार है।
राजस्व ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 326 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील में कुल कितने राजस्व ग्राम है जो प्रधानमंत्री सड़क अथवा लोक निर्माण विभाग की सड़कों से जुड़े हैं, जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं उनके न जुड़ने की क्या कारण है? (ख) जो ग्राम राजस्व ग्राम नहीं है उनमें पक्की सड़कें डाले जाने हेतु शासन की क्या कार्ययोजना है? कौन-कौन से ग्रामों को कब तक पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा? सूची सहित जानकारी दी जाए। (ग) क्या सेंवढ़ा तहसील के रसूलपुरा खैरी भाट जैसे अनेकों ग्राम राजस्व ग्राम होने के बावजूद अभी तक पक्के सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक पक्के सड़क मार्गों से जोड़ा जावेगा? (घ) क्या रसूलपुरा ग्राम वर्ष 2017 में पोर्टल पर राजस्व ग्राम के रूप में चढ़ गया था किंतु आज भी यह पोर्टल पर राजस्व ग्राम शो नहीं हो रहा है? फलस्वरुप इस ग्राम को शासन से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या इस संबंध में पृथक से आदेश जारी करने की कृपा करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सेवढ़ा विकासखण्ड के अतंर्गत कुल 222 राजस्व ग्राम है जिनमें से 200 ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा लोक निर्माण विभाग की पक्की सड़क से जुड़े है। सेवढ़ा सामान्य विकासखण्ड है। PMGSY अंतर्गत वर्ष 2001 की आबादी अनुसार सामान्य विकासखण्ड में 500 आबादी के ग्राम को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान था, ऐसे सभी ग्राम पक्की सड़क से जुड़े हुए है। जिन ग्रामों की आबादी 500 से कम है उन ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्देशों के अनुक्रम में जोड़ा नहीं जा सका है। (ख) यद्यपि जो ग्राम राजस्व ग्राम नहीं है उन्हें जोड़े जाने हेतु कोई विशिष्ट कार्य योजना नहीं है, अपितु ऐसी सभी बसाहटें जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सामान्य विकासखण्ड में 500 एवं आदिवासी विकासखण्ड एवं आकांक्षी जिलों/विकासखण्डों में 250 है। उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के अतंर्गत चिन्हित कर पात्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर संपर्कता प्रदाय किये जाने की योजना है। वर्तमान में बसाहटों का चिन्हांकन एवं पात्रता परीक्षण में हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV हेतु चिन्हित ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पात्र नहीं होने के कारण ये ग्राम पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाये है। उत्तरांश (ख) अनुसार पी.एम.जी.एस.वाय-IV के दिशा निर्देशानुसार अंतर्गत चिन्हित ग्रामों को पात्रता एवं प्राथमिकता के आधार पर संपर्कता प्रदाय किये जाने की योजना है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) ग्राम रसूलपुरा वर्ष 2001 के अनुमोदित कोर नेटवर्क में अंकित नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था। वर्तमान में ग्राम रसूलपुरा को पीएमजीएसवाय-IV योजनांतर्गत चिन्हांकन कर लिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन भवन, नवीन कोर्स एवं विषय विशेषज्ञों की व्यवस्था
[उच्च शिक्षा]
39. ( क्र. 328 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की सेंवढ़ा तहसील के नगर सेवढ़ा स्थित शासकीय गोविंद महाविद्यालय में कुल कितनी छात्र संख्या है, इसमें कौन-कौन से कोर्स संचालित हैं तथा इसमें कौन-कौन से विषय विशेषज्ञ स्थाई/अस्थाई/संविदा अथवा अतिथि के रूप में पदस्थ हैं? सूची सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाए? (ख) क्या कॉलेज भवन पुराना जीर्णशीर्ण होने की साथ-साथ यहां स्थान का अभाव है फल स्वरुप छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है? (ग) क्या अन्य कोर्सों के अभाव एवं विषय विशेषज्ञों के न होने से छात्रों विशेष कर छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। (घ) क्या उक्त महाविद्यालय के नए भवन निर्माण एवं इसमें विभिन्न नवीन कोर्स शुरू करने एवं यहाँ विषय विशेषज्ञ पदस्थी करने की व्यवस्था हेतु पृथक से आदेश करने की कृपा करेंगे यदि हाँ, तो कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय गोविंद महाविद्यालय सेवढ़ा में सत्र 2024-25 में कुल छात्र संख्या 799 थी। शासकीय महाविद्यालय सेवढ़ा में बी.ए., बी.एससी. गणित, बायो एवं एम.एम. हिन्दी एवं समाजशास्त्र विषय की कक्षाएं संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासकीय गोविंद महाविद्यालय सेवढ़ा का पुराना भवन जीर्णशीर्ण हो जाने एवं स्थान अभाव होने के कारण अतिरिक्त नवीन भवन निर्माण हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 404/216/निर्माण/आउशि/2025, दिनांक 11.04.2025, पत्र क्रमांक आई/265910, दिनांक 18.05.2025, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 858/2679726/2025/38-2, दिनांक 09.05.2025 एवं पत्र क्रमांक 542/निर्माण/आउशि/2025, दिनांक 03/07/2025 द्वारा जिला कलेक्टर दतिया को अतिरिक्त नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने हेतु लिखा गया है। भूमि आवंटन की कार्यवाही पश्चात वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। (ग) जी नहीं। नियमित शिक्षकों के रिक्त पद पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। (घ) भवन निर्माण की जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार। नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 की अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही हैं। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
फैक्ट्री निर्माण की अनुमति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 334 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 55 के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को एकल हस्ताक्षर से किसी फैक्ट्री के निर्माण या विस्तार की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है? यदि हाँ, तो किन शर्तों और परिस्थितियों में यह अधिकार प्रयोग किया जा सकता है? कृपया विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) यदि उपरोक्त अधिकार सरपंच या सचिव को प्राप्त नहीं है, तो फैक्ट्री निर्माण या विस्तार की अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है? क्या इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है? (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश या अधिसूचना जारी की है, जो सरपंच या सचिव के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करती हो? यदि हाँ, तो कृपया विवरण उपलब्ध कराएँ। (घ) विगत एक वर्ष में खरगोन जिले में कितने मामलों में ग्राम पंचायतों द्वारा फैक्ट्री निर्माण या विस्तार की अनुमति दी गई और क्या इनमें से कोई अनुमति एकल हस्ताक्षर से दी गई? (ड.) ग्राम पंचायत कदवालिया खोड़ी जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में एसोसिएट एल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड को जारी फैक्ट्री निर्माण की अनुमति क्या अधिनियम की धारा 55 एवं उसके अंतर्गत बनाए नियमों का उल्लंघन करती है या नहीं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निरंक। (घ) पिछले एक वर्ष में कोई अनुमति नहीं दी गई है। (ड.) धारा 55 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति
[श्रम]
41. ( क्र. 335 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम कदवालिया तहसील बड़वाह में स्थित एसोसिएट अल्कोहल एवं बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों की कुल संख्या कितनी है? नाम और आधार कार्ड सहित सूची देवेंl (ख) उक्त औद्योगिक इकाई में मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा जैसे (ई.एस.आई., पी.एफ.) और कार्य स्थल पर सुरक्षा मानव को लागू करने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश के पालन में प्रत्येक मजदूर का रिकॉर्ड सूची बनाकर, ई.एस.आई., पी.एफ., बीमा का संपूर्ण विवरण देवेंl (ग) प्रश्न दिनांक से लेकर पिछले 5 वर्षों तक औद्योगिक इकाई में कार्यरत समस्त मजदूर, का रिकॉर्ड देवें। उनमें से कितने मजदूर निकाले गए? हटाए गए या स्वयं काम छोड़ गए श्रमिकों की सूची देवेंl
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एसोसिएट अल्कोहल एवं बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बड़वाह में कार्यरत मजदूरों की कुल संख्या 423 है। श्रमिकों के नाम एवं आधार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) श्रमिकों का नाम ई.एस.आई (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) एवं ई.पी.एफ. (यू.ए.एन.) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) कंपनी द्वारा पिछले 5 वर्षों तक औद्योगिक इकाई में कार्यरत समस्त मजदूरों में से किसी भी श्रमिक को न ही निकाला गया, न ही हटाया जाना प्रतिवेदित है। स्वयं काम छोड़ गए श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
जलगंगा संवर्धन योजनांतर्गत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 336 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर में जलगंगा संवर्धन योजना के तहत कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? कार्यों के नाम व स्वीकृत राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, कितने अधूरे हैं? कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? पूर्ण विवरण के साथ जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं? स्वीकृत राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) सीधी जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत मझौली में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना कब कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सीधी जिला अंतर्गत जलगंगा संवर्धन योजना के तहत जनपद पंचायत कुसमी में 504 एवं जनपद पंचायत मझौली में 475 एवं सिंगरौली जिले की जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत जलगंगा संवर्धन योजना के तहत 1123 कार्य स्वीकृत किये गये, जानकारी पुस्तकालय में रखे 'परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सीधी जिले की जनपद पंचायत कुसमी एवं मझौली में कुल 37 कार्य मनरेगा पोर्टल पर पूर्णता जारी की जा चुकी है। 929 कार्य प्रगतिरत है। सिंगरौली जिले की जनपद पंचायत देवसर में 09 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। कार्य की मांग के आधार पर श्रमिक नियोजन कर कार्य पूर्ण कराये जाते हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे 'परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) सीधी जिला अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी एवं मझौली में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से कुल 39 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी स्वीकृत राशि रू. 2168.35 लाख है। उक्त कार्यों में 07 कार्य पूर्ण, 28 कार्य प्रगतिरत तथा 04 कार्य अप्रारंभ हैं। सिंगरौली जिले जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से कुल 10 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी स्वीकृत राशि रू. 695.11 लाख है। उक्त कार्यों में 05 कार्य पूर्ण 04 कार्य प्रगतिरत तथा 01 कार्य अप्रारंभ हैं। कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे 'परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) विभाग में अधिकारियों की कमी है। अत: वर्तमान में पदस्थापना किया जाना संभव नहीं है।
कृषि विभाग में अनियमितता की जाँच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
43. ( क्र. 345 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 27 जुलाई 2024 - क्या उज्जैन में बीज उत्पादक कंपनियों व मध्यप्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था पर फर्जी एग्रीमेंट के जरिए भ्रष्टाचार की लोकायुक्त/EOW जाँच प्रगति पर है? यदि हाँ, तो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) के तहत 5 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज की प्रति देते हुए विभागीय जाँच 2025 के निष्कर्ष अनुसार क्या-क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी? (ख) वर्ष 2023-25 में क्या RKVY, PMKSY, पी.एम. फसल बीमा, NHM में 25 शिकायतों पर 10 मामलों में धारा 12, 13 (2) के तहत कार्रवाई, ₹50 लाख की संपत्ति जब्त की गई हैं? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन शासन को कब प्रस्तुत किया गया? रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कार्यालय पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) इकाई उज्जैन के पत्र क्रमांक/प.अ./आ.अ.प्र/उज्जैन/1012-ए/2025/दिनांक 10-07-2025 द्वारा जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. भोपाल की जानकारी निरंक है। उद्यानिकी विभाग की जानकारी निरंक है।
खाद वितरण में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
44. ( क्र. 347 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिला सहित म.प्र. में वर्ष 2025-26 खरीब फसल हेतु खाद एवं बीज की कितनी-कितनी मांग/आवश्यकता है तथा उक्त मांग के विरूद्ध शासन द्वारा कितनी-कितनी खाद एवं बीज की व्यवस्था की गई है? कृपया पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराते हुए सभी उर्वरकों की जानकारी प्रदाय करें तथा शासन द्वारा खाद एवं बीज वितरण की व्यवस्था हेतु क्या प्रावधान निर्धारित किये गये हैं? कृपया नियम, निर्देशों की प्रतियाँ उपलब्ध करायें। (ख) क्या विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के अतंर्गत कार्यरत प्राथमिक सहकारी सोसायटियों एवं विपणन संघ सहित प्राईवेट व्यापारियों को कितनी कितनी मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है? क्या विभाग द्वारा कालाबाजारी को रोकने के लिये म.प्र. में प्राथमिक सोसायटियों में किसानों को नगद (साख) पर तथा नवीन सदस्य बनाये जाकर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। यदि नहीं तो कारण सहित बतायें। (ग) दतिया जिला सहित रबी फसल के दौरान खाद संकट एवं अव्यवस्थाओं के कारण कितनी-कितनी शिकायतें एवं फौजदारी मामले एवं खाद के गबन घोटाले से संबधित शिकायतें/प्रकरण हुये हैं तथा उस संबंध में जिला प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण देते हुये संपूर्ण जानकारी दें। कालाबाजारी रोकने के लिये जिला प्रशासन एवं शासन द्वारा क्या-क्या कदम एवं प्रयास उठाये गये हैं? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न कमांक 93 (क्रमांक 467) दिनांक 11 मार्च 2025 में खाद वितरण में की गई अनियमितताओं, गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार के संबंध में प्रक्रियाधीन जांच पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो विभाग द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? दतिया जिला में विपणन संघ का अधिकारी कौन है तथा उसके दायित्व एवं कर्तव्य के दौरान हुई गड़बड़ियों एवं अनियमितताओं के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दतिया जिला सहित प्रदेश में उर्वरक एवं बीज की मांग/आवश्यकता एवं उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कृषकों को उर्वरक एवं बीज अनुज्ञप्तिधारक विक्रेताओं, संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किया जाता है। उर्वरक वितरण हेतु अनुपात निर्धारण आदेश एवं बीज वितरण हेतु योजनावार लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) दतिया जिले के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी संस्थाओं एवं विपणन संघ सहित निजी विक्रेताओं पर उर्वरक उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मार्यादित, जिला दतिया से संबंध प्राथमिक कृषि साख समितियों से नगद उर्वरक वितरण नहीं किया जाकर वस्तु ऋण के रूप में उर्वरक का वितरण किया जाता है। विभाग द्वारा कालाबाजारी एवं अन्य अनियमितताएं रोकने हेतु समय-समय पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) दतिया जिले सहित रबी फसल के दौरान खाद संकट एवं अव्यवस्थाओं के कारण शिकायतें एवं फौजदारी एवं गबन घोटाले से संबंधित कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 354 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत नरवर में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 में किस-किस मद में कितने-कितने कार्य स्वीकृत हुये थे? स्वीकृत कार्यों की मदवार जानकारी दें। (ख) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितने कार्यों की सी.सी. जारी की गई है? (ग) मनरेगा योजना के अतिरिक्त उक्त कराये गये कार्यों का नाम, स्थान सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) ऐसे उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य है, जिनकी राशि आहरण के उपरांत मौके पर कार्य नहीं कराया गया? इसके जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी का नाम व कार्यवाही से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत नरवर में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की मदवार जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
मद का नाम |
वित्तीय वर्ष |
योग |
|
2022-23 |
2023-24 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
5वां वित्त |
2 |
18 |
20 |
2 |
14वां वित्त |
1 |
0 |
1 |
3 |
15वां वित्त |
316 |
162 |
478 |
4 |
एस.बी.एम. मद |
37 |
2 |
39 |
5 |
अ.जा. – सघन बस्ती योजना |
0 |
1 |
1 |
6 |
आ.जा.क. मद |
1 |
5 |
6 |
7 |
पंच परमेश्वर |
1 |
0 |
1 |
8 |
मनरेगा |
514 |
1998 |
2512 |
9 |
विधायक मद |
8 |
11 |
19 |
10 |
सांसद मद |
0 |
4 |
4 |
11 |
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसरंचना मद |
0 |
99 |
99 |
12 |
स्टाम्प शुल्क |
0 |
3 |
3 |
कुल योग |
880 |
2303 |
3183 |
(ख) पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
मद का नाम |
स्वीकृत |
पूर्ण |
अपूर्ण |
सीसी जारी |
1 |
2 |
5 |
3 |
4 |
6 |
1 |
5वां वित्त |
20 |
5 |
15 |
5 |
2 |
14वां वित्त |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
15वां वित्त |
478 |
18 |
460 |
18 |
4 |
एस.बी.एम. मद |
39 |
2 |
37 |
2 |
5 |
अ.जा. – सघन बस्ती योजना |
1 |
1 |
0 |
1 |
6 |
आ.जा.क. मद |
6 |
4 |
2 |
4 |
7 |
पंच परमेश्वर |
1 |
0 |
1 |
0 |
8 |
मनरेगा |
2512 |
1919 |
593 |
1919 |
9 |
विधायक मद |
19 |
18 |
1 |
18 |
10 |
सांसद मद |
4 |
4 |
0 |
4 |
11 |
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसरंचना मद |
99 |
53 |
46 |
53 |
12 |
स्टाम्प शुल्क |
3 |
0 |
3 |
0 |
कुल योग |
3183 |
2024 |
1159 |
2024 |
जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) राशि आहरण उपरांत मौके पर कार्य नहीं किये जाने संबंधी कोई प्रकरण संज्ञान में न आने के कारण जानकारी निरंक है।
जनपद पंचायत जतारा अन्तर्गत वेण्डरों का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 376 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जतारा अन्तर्गत 15वे/5वे वित्त आयोग में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? कौन-कौन से कार्यों हेतु वेण्डरों को ग्राम पंचायत के द्वारा भुगतान किया गया है? वेण्डर का नाम जी.एस.टी. नम्बर एवं पता सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों के द्वारा वेण्डरों का टी.डी.एस. कटौत्रा किया गया है? अगर कटौत्रा नहीं किया गया है तो क्यों नहीं? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? सम्पूर्ण विवरण सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत जनपद पंचायत जतारा में कितने वेण्डरों को कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कार्यों के नाम से भुगतान किया गया है? कितने कार्यों पर उपयंत्री के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है? कार्य के वर्ककोड सहित बताएं। साथ ही सहायक यंत्री के द्वारा स्थल पर कितने कार्यों का एजेन्सी के माध्यम से पंचनामा तैयार करवाया है? किस दिनांक को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है? प्रस्तुत करने की दिनांक सहित कार्यवार एवं वर्षवार सम्पूर्ण जानकारी सहित उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत जतारा अंतर्गत वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक 93 ग्राम पंचायतों में 15वे वित्त आयोग से रूपये 34, 56, 80, 052/- एवं 5वे वित्त आयोग से रूपये 19, 86, 40, 285/- प्राप्त हुये। पंचायतवार कार्य/वेण्डर की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत जतारा की 93 ग्राम पंचायतों में प्रश्नांश (क) अनुसार टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। कार्य एजेन्सी ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव टी.डी.एस. कटौत्रा न करने के लिए जिम्मेदार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। स्थल पर कार्यों का एजेन्सी के माध्यम से पंचनामा तैयार करने हेतु शासन स्तर से कोई निर्देश नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
किसानों हेतु उर्वरक की आपूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 377 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश शासन समय पर रसायनिक खाद एवं बीज को उपलब्ध करा पायेगी? (ख) यदि हाँ तो कब और कैसे निर्धारित खाद पूर्ति होगी? (ग) क्या कालाबाजारी एवं नकली खाद भण्डारण पर ठोस कार्यवाही एवं नियंत्रण होगा? यदि हाँ तो कैसे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) खरीफ फसल मौसम (01.04.2025 से 30.09.2025) हेतु भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिये प्रत्येक माह हेतु उर्वरक आवंटन जारी किया जा रहा है। आवंटित उर्वरक मात्रा की आपूर्ति उर्वरक प्रदायक कंपनियों द्वारा की जाती है। तद्नुसार उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। (ग) जी हाँ। खरीफ 2025 में दिनांक 10 जून, 2025 से 10 अगस्त, 2025 तक सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि उर्वरक कालाबाजारी, अवैध भण्डारण आदि पर ठोस कार्यवाही एवं नियंत्रण किया जा सके।
बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रावधान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 381 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा-47 के अंतर्गत शासन की योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत फलिया/मजरा/टोला ग्रामों को बल्देवगढ़ विकासखण्ड (आकांक्षी ब्लॉक) में 250 से अधिक आबादी एवं पलेरा ब्लॉक 500 से अधिक आबादी वाले मजरा/टोला ग्रामों की जोड़े जाने का प्रावधान था? क्या प्रस्तावित मजरे/टोलो ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया? सम्पूर्ण जानकारी मय प्रस्तावों के अनुसार उपलब्ध करायें। (ख) क्या लारौन मुख्य मार्ग से मुर्राहा बंध होते हुये टपरियन ग्राम तक अतिआवश्यक सड़क मार्ग को जोड़ा गया या नहीं? यदि हाँ, तो जानकारी स्पष्ट करें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त मजरे/टोलों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु 17 प्रस्तावों को दिया गया था? उन प्रस्तावों में से कितनी सड़कों के निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा कौन-कौन से मजरों/टोलों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़े जाने की क्या कार्यवाही हुई? जानकारी से अवगत करायें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये 17 प्रस्तावों के अनुसार मजरों/टोलों में निवास करने वाले निवासियों को आवागमन के दौरान काफी परेशानी उठानी पड़ती है? आम जनता की समस्या का निराकरण करते हुये प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये 17 प्रस्तावों की सड़कों को कब-तक स्वीकृत कराकर निर्माण करा दिया जावेगा तथा मजरों/टोलों की आमजनता को मुख्य सड़कों के मार्गों से जुड़ने का लाभ कैसे और कब तक प्राप्त हो जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खरगापुर विधानसभा-47 के अंतर्गत शासन की योजना के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत बल्देवगढ़ विकासखण्ड (आकांक्षी ब्लॉक) में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 250 से अधिक आबादी एवं पलेरा ब्लॉक में 500 से अधिक आबादी वाली बसाहटों को जोड़े जाने का प्रावधान है। जी नहीं। पी.एम.जी.एस.वाय.-4 के अंतर्गत बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सर्वे कार्य किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। लारौन मुख्य मार्ग से मुर्राहा बंध तक ग्राम पंचायत लारौन द्वारा सी.सी. मार्ग का निर्माण कर दिया गया है। मुर्राहा बंध से टपरियन ग्राम तक कृषकों की निजी भूमि होने के कारण उक्त स्थान पर कोई भी मार्ग वर्तमान में नहीं है। टपरियन ग्राम को संपर्कता प्रदान करने हेतु पी.एम.जी.एस.वाय.-4 के अंतर्गत कुवरी मुख्य मार्ग से ग्राम टपरियन तक सड़क सर्वे एप द्वारा सर्वे कर लिया गया है। (ग) जी हाँ। प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त बसाहटों को पी.एम.जी.एस.वाय.-4 के तहत मुख्य सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु 17 प्रस्तावों को दिया गया था। वर्तमान में कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं है। उक्त बसाहटों को जोड़े जाने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सहकारी बैंक की अनियमितता की जाँच
[सहकारिता]
49. ( क्र. 385 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सत्र फरवरी-मार्च 2025 में पूछे गये अतारांकित प्रश्न क्र. 223 दिनांक 11/03/2025 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में यह बताया गया है कि जाँच अनुसार बैंक महाप्रबंधक एवं प्रभारी महाप्रबंधक दोषी नहीं है? यह जाँच किस स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई थी? क्या वरिष्ठ अधिकारी की जाँच कनिष्ठ अधिकारी कर सकता है? क्या यह नियमानुकूल है? जाँच की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर के पत्र क्रमांक/विधानसभा/ 2024/1152 सागर दिनांक 05/07/2024 में स्पष्ट रूप से जाँच प्रतिवेदन में कमियों का उल्लेख कर पन्ना सहकारी बैंक में हुये गबन में कर्मचारियों की मेकर चेकर आई.डी. के धारकों पर कार्यवाही का उल्लेख किया है? क्या उक्त पत्र के अनुसार बैंक द्वारा सभी जवाबदार कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? अरोप पत्र जाँच प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध करावें। उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त पंजीयक सागर द्वारा चाहे गये जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्न क्रमांक 223 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में तत्कालीन महाप्रबंधक को कार्यवाही में देरी का दोषी पाये जाने का उल्लेख है? क्या इस दोष के लिये कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? क्या इस देरी के लिये वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी पन्ना दोषी नहीं है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। यह जांच बैंक में पदस्थ 03 सदस्यीय दल, जिसमें एक शाखा प्रबंधक, एक उपयंत्री (प्रभारी शाखा प्रबंधक) एवं लेखा कक्ष में पदस्थ लिपिक द्वारा की गयी थी। वरिष्ठ अधिकारी की जांच कनिष्ठ अधिकारी नहीं कर सकते हैं, किन्तु यह जांच विभागीय जांच या किसी वरिष्ठ अधिकारी की जांच न होकर अनियमितता/गबन प्रकरण की जांच थी जो जांच दल द्वारा किया जाना नियमानुकूल है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्त पत्र के अनुसार बैंक द्वारा जवाबदार कर्मचारियों पर कार्यवाही करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर विभागीय जांच संस्थित कर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बैंक द्वारा दोषी पाये गये कर्मचारियों में से श्री राजेश कोरी, लेखा कक्ष प्रभारी एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला, लिपिक के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली पन्ना में दिनांक 30.06.2024 को एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थायें भोपाल में राशि वसूली हेतु वाद दायर किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग, सागर के पत्र दिनांक 05.07.2024 में चाहे अनुसार आयुक्त सहकारिता, म.प्र. के आदेश दिनांक 22.07.2024 से प्रदेश स्तरीय जाँच दल गठित किये जाने के कारण जाँच नहीं कराई गई। इस जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में बैंक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को यथावत माना गया है। प्रदेश स्तरीय जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) जी हाँ। श्री मानवेन्द्र सिंह परमार, तत्कालीन महाप्रबंधक से स्पष्टीकरण चाहा गया था। स्पष्टीकरण के उत्तर में अनियमितता की जानकारी संज्ञान में आते ही जांच दल गठन का लेख किया गया है। इस देरी के लिए वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पन्ना दोषी नहीं है।
तिलहन संघ के सेवायुक्तों के हायर पेंशन प्रकरण
[सहकारिता]
50. ( क्र. 388 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य तिलहन संघ के सेवायुक्तों को हायर पेंशन मामले में ई.पी.एफ.ओ. भोपाल को गत दो वर्षों में कितने पत्र मिले? पत्रों की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्राप्त पत्रों में क्या कार्यवाही हुई? तिलहन संघ द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर सहित पत्रों की छायाप्रति उपलबध करावें। (ग) क्या विधानसभा प्रश्न 492 उत्तर दिनांक 16.12.2024 में बताया है कि म.प्र. राज्य तिलहन संघ में सूचना का अधिकार नियम लागू नहीं है, बताया है? यदि हाँ, तो क्या विभाग इससे सहमत है? (घ) क्या म.प्र. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 21.07.2009 को अपीलार्थी को तिलहन संघ से जानकारी पाने के लिए हकदार बताया एवं एक माह की समय-सीमा में पालन करने हेतु आदेशित है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति देवें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 एवं 03 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।
बाल श्रमिकों के प्रकरण
[श्रम]
51. ( क्र. 407 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के सभी जिलों में बाल श्रमिकों अधिनियम के उल्लंघन के कितने प्रकरण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक दर्ज किए गए? (ख) बाल मजदूरों की शोषण मुक्ति के लिए तथा उनके पुनर्वास के लिए शासन की क्या योजना है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. के सभी जिलों में बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उल्लंघन के कुल 326 प्रकरण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक दर्ज किए गए। (ख) बाल श्रमिकों की शोषण मुक्ति तथा उनके तथा उनके पुनर्वास के लिए बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन की कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण के दौरान पाए गए बाल श्रमिकों/किशोर श्रमिकों को विमुक्त करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात उनके पुनर्वास हेतु अन्य विभागों के सहयोग से विद्यालय में भर्ती कराने, कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। विमुक्त कराये गये बाल एवं किशोर श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा सहायता राशि रू. 15, 000/- दिये जाने का प्रावधान है।
श्योपुर जिले में बेरोजगारी की स्थिति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
52. ( क्र. 411 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2022 से जून 2025 तक जिला रोजगार कार्यालय श्योपुर में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेराजगार पंजीकृत है? इनमें से कितने पुरूष एवं कितनी महिलाएं हैं? वर्षवार पृथक-पृथक आवेदकवार एवं पतावार पंजीयन सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) मार्च 2022 से जून 2025 तक रोजगार कार्यालय श्योपुर के माध्यम से कितने बेरोजगारों को शासकीय, सार्वजनिक सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या वर्षवार आवेदक के नाम/पिता का नाम, जाति एवं पता सहित पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या जिला रोजगार कार्यालय से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल एवं निष्क्रिय सिद्ध हो रहा है? यदि हाँ, तो इनका क्या औचित्य है? क्या जिला श्योपुर के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो अवगत करायें। यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में जिला रोजगार कार्यालय, श्योपुर में म.प्र. रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की जानकारी निम्नानुसार है-
|
पुरूष |
महिला |
योग |
शिक्षित |
11970 |
4776 |
16746 |
अशिक्षित |
16 |
3 |
19 |
योग |
11986 |
4779 |
16765 |
वर्षवार पंजीयन क्रमांक एवं पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में जिला रोजगार कार्यालय, श्योपुर द्वारा शासकीय, सार्वजनिक, सहकारी क्षेत्र में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु उपलब्ध कराए गए ऑफर लेटर की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है-
वर्ष |
पुरूष |
महिला |
योग |
2021-22 |
110 |
14 |
124 |
2022-23 |
143 |
7 |
150 |
2023-24 |
114 |
13 |
127 |
2024-25 |
347 |
23 |
370 |
2025-26 (जून 2025 तक) |
219 |
12 |
231 |
योग |
933 |
69 |
1002 |
वर्षवार आवेदकों के नाम, जाति एवं शहर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, पूर्ण पता संधारित नहीं है। (ग) जी नहीं। जी नहीं, विभाग अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।
जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 412 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा के जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में कच्चे और पगडंडी मार्गों पर सडके बनाने हेतु भारत सरकार की (जनमन) योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो किन-किन ग्राम पंचायतों में तथा किन-किन ग्रामों में, सम्पूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रथम चरण के कौन-कौन से कार्यों की पूर्ण होने की समयावधि कब तक की रखी गई है? सम्पूर्ण जानकारी का गौशवारा राशिवार, क्रियान्वयन एजेंसी, प्राप्त आवंटन, व्यय राशि, शेष राशि सहित बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में श्योपुर विधानसभा की किन-किन सड़कों को सम्मिलित किया गया है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 388, 417, 418 दि. 09-26 जून 2025 से अनुशंसित प्रस्तावित कार्यों को नियमानुसार पात्रता में आने पर कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ तो कौन-कौन से कार्यों को, विस्तृत सूची उपलब्ध कराएं। (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने मार्गों पर पुल-पुलिया चिन्हित किये गये हैं? (च) उपरोक्त के अनुक्रम में इन सड़कों को किन मापदण्डों एवं दिशा-निर्देशों तथा अनुमति से किन-किन कार्यालयों के संयुक्त तत्वाधान सम्पादित किया जायेगा? सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतियां, गौशवारा सहित तैयार कर उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब“ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (घ) माननीय विधायक महोदय द्वारा उक्त पत्रों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है - 1. पत्र क्र. 388 में उल्लेखित सभी मार्गों को पी.एम. जनमन योजना में पात्र होने के कारण योजना अन्तर्गत स्वीकृति हेतु सम्मिलित किया गया है। मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। 2. पत्र क्र. 417 में उल्लेखित मार्ग ढीमचबूतरा रोड की पुलिया से मालीबस्ती मेवाडा के टपरे तक मार्ग पी.एम. जनमन योजना में सम्मिलित नहीं है परन्तु सम्पर्कता विहीन होने के कारण अन्य योजना PMGSY-4 की कार्ययोजना में उक्त मार्ग को सम्मिलित किया गया है। 3. पत्र क्रं. 418 में उल्लेखित मार्ग ग्राम सलापुरा चम्बल मुख्य नहर के पुल से आदिवासी बस्ती सहराना मीणा छात्रावास तक मार्ग वर्तमान स्थिति तक पी.एम. जनमन अंतर्गत पात्र न होने के कारण सम्मिलित नहीं है। (ड.) उक्त के अनुक्रम में सम्मिलित सभी मार्गों में तकनीकी एवं स्थल आवश्यकतानुसार पुल/पुलियों का चिन्हांकन कर प्राक्कलन में सम्मिलित किया गया है। (च) उपरोक्त के अनुक्रम में पी.एम. जनमन योजना अन्तर्गत चिन्हित/स्वीकृत मार्गों का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी (NRIDA) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में (पी.एम.जी.एस.वाय मानक के अनुरूप) म.प्र. शासन अन्तर्गत स्थापित म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई श्योपुर विधानसभा के माध्यम से संपादित किया जावेगा। श्योपुर विधानसभा अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति मय गौशवारा के साथ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स“ अनुसार है।
पंचायतों में विकास कार्यों की जाँच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 419 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 459 दिनांक 11.03.2025 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में श्री रामपाल करजरे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में जांच कराए जाने की जानकारी दी गई। उक्त जांच से संबंधित दस्तावेज एवं प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 459 दिनांक 11.03.2025 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में पंचायतों में कार्यों की जाँच हेतु परिशिष्ट (ब) अनुसार जांच दल गठित किए जाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई। उक्त जांच दल द्वारा की गई जांच से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र जौरा की विभिन्न पंचायतों में भ्रष्टाचार की जांच हेतु आयुक्त पंचायतीराज, आयुक्त रोजगार गारंटी परिषद्, आयुक्त चंबल संभाग, कलेक्टर जिला मुरैना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना को प्रेषित पत्र क्रमांक 143/25 दिनांक 28.03.2025 के क्रम में की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराएं। (घ) नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विधानसभा क्षेत्र जौरा की किन-किन पंचायतों में क्या-क्या जांच की गई एवं जाँच में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अनुसार जाँच दल परिवर्तित कर जाँच कराई गई। परिवर्तित जाँच दल की प्रति तथा जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश अनुसार पत्र क्रमांक/143/25 दिनांक 28.03.2025 से चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार है। (घ) नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम द्वारा जिले की पाँच ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायतों के नाम निम्नानुसार है – 1. ग्राम पंचायत सिंघरौली, जनपद पंचायत पहाडगढ़ 2. ग्राम पंचायत सुजर्मा, जनपद पंचायत कैलारस 3. ग्राम पंचायत कुकरौली, जनपद पंचायत पहाडगढ़ 4. ग्राम पंचायत लहार, जनपद पंचायत अम्बाह 5. ग्राम पंचायत बहरारा जागीर, जनपद पंचायत कैलारस। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम का निरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – स अनुसार है।
महाविद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
55. ( क्र. 420 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कुछ स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों के पदों की संख्या कितनी है? जिनमें से कितने पद भरे व कितने रिक्त हैं एवं कार्यरत अतिथि विद्वानों की कुल संख्या कितनी है? शासकीय महाविद्यालय जौरा एवं कैलारस में सहायक प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत एवं रिक्त पद कितने हैं तथा कौन सा पद कितने समय से रिक्त है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा सदन में प्रश्न क्र. 1857 के माध्यम से शासकीय महाविद्यालय जौरा एवं कैलारस के रिक्त पदों की जानकारी चाही गई थी? क्या उनकी पूर्ति के लिए शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कितने पदों की पूर्ति की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्या कारण है? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) अतिथि विद्वानों को दिए जा रहे मानदेय भुगतान हेतु क्या प्रावधान है? क्या यह समय पर भुगतान की जाती है? (घ) क्या सरकार अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण (स्थायीकरण) की कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है? (ङ) क्या सरकार अतिथि विद्वानों को सामाजिक सुरक्षा जैसे पी.एफ., बीमा, चिकित्सा सुविधा आदि प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है? (च) क्या कई वर्षों से कार्यरत योग्यता प्राप्त अतिथि विद्वानों की सेवाएं हर वर्ष अस्थायी रूप से ली जाती हैं? यदि हाँ, तो इसका क्या समाधान प्रस्तावित है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के कुल 12, 895 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 5, 397 पद भरे हैं एवं 7, 498 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के विरुद्ध 4, 015 अतिथि विद्वान आमंत्रित हैं। शासकीय महाविद्यालय, जौरा में सहायक प्राध्यापकों के कुल 14 पद स्वीकृत हैं, 08 पद भरे हैं एवं 06 पद रिक्त हैं। शासकीय महाविद्यालय, कैलारस में सहायक प्राध्यापकों के कुल 14 पद स्वीकृत हैं, 01 पद भरा है एवं 13 पद रिक्त हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। रिक्त शैक्षणिक पदों पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा, 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की रही हैं। विभाग में प्राप्त हो रही चयन सूचियों अनुसार नियुक्ति संबंधित कार्यवाही की जा रही है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) म.प्र. के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों को रूपये 2, 000/- प्रति दिवस एवं अधिकतम माह में रूपये 50, 000/- का मानदेय भुगतान किया जाता है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (च) जी हाँ। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से रिक्त पदों पर भर्ती की जाती है, जिसमें कार्यरत अतिथि विद्वानों को चयन प्रक्रिया में लाभ प्रदाय किया जाता है।
कृषकों को बीज का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
56. ( क्र. 423 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा किसानों को खेती हेतु कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से बीज का वितरण किया जाता है? (ख) विधानसभा 08 अम्बाह में वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विस्तार अधिकारियों के द्वारा विकाखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में किन-किन और कितने किसानों को खेतों में बुवाई हेतु कितना-कितना बीज का वितरण किया गया? उनके नाम, पते सहित कौन-कौन सा बीज दिया गया? उसकी सूची सहित विकासखण्डवार सम्पूर्ण जानकारी देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) विधान सभा 08 अम्बाह में वर्ष 2024 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विस्तार अधिकारियों के द्वारा विकासखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में 2080 किसानों का खेतों में बुवाई हेतु 347.75 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। शेष प्रश्नांश से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है।
एम.एस.पी. पर मूंग की खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र. 424 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार [श्री संजय उइके, श्री दिनेश गुर्जर] : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इस वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लिए जाने के कारण एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब हुआ है? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजे जाने से पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश, गुजरात और हरियाणा में मूंग खरीदी को मंजूरी दी जा चुकी थी? (ग) यदि हाँ, तो एम.एस.पी. पर मूंग खरीदी के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? (घ) क्या सरकार इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भारत सरकार से मूंग उपार्जन के संबंध में प्राप्त निर्देश दिनांक 12.06.2025 के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 13.06.2025 को मूंग उपार्जन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) केन्द्र सरकार द्वारा मूंग खरीदी की मंजूरी की सूचना प्रस्ताव भेजने वाले संबंधित राज्य को दी जाती है। अतएव प्रश्नांश में उल्लेखित राज्यों को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी जानकारी प्रदेश में उपलब्ध न होने से शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के संदर्भ में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था एवं उच्चतर पाठ्यक्रमों का संचालन
[उच्च शिक्षा]
58. ( क्र. 434 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना में वर्तमान में कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? पिछले 3 वर्षों में कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी रही है? L.L.B. प्रथम वर्ष से द्वितीय और द्वितीय से तृतीय वर्ष में छात्रों की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पिछले 2 वर्षों में किए गए प्रयासों और उनसे प्राप्त सुधार की जानकारी दें। (ख) क्या मुरैना विधि महाविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों को L.L.M. की पढ़ाई के लिए ग्वालियर विश्वविद्यालय जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्यों? मुरैना महाविद्यालय में L.L.M. की पढ़ाई क्यों संचालित नहीं कराई जा रही है? (ग) क्या मुरैना विधि महाविद्यालय के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति और भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति बताएं। क्या इस नवीन भवन में उच्चतर पढ़ाई हेतु कक्षों के निर्माण का प्रावधान है? (घ) वर्तमान में महाविद्यालय में कितने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापना की जाएगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय विधि महाविद्यालय मुरैना में L.L.B. (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है। कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। विद्यार्थियों की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने हेतु विद्यार्थियों की काउन्सिलिंग एवं अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कराई जाती हैं। प्रयासों के फलस्वरूप विद्यार्थियों की संख्या में स्थिरता आयी है। (ख) जी हाँ। संबंधित शासकीय वि.वि. महाविद्यालय, मुरैना में L.L.M. पाठयक्रम संचालित नहीं है। संबंधित महाविद्यालय में पाठयक्रम प्रारंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विचार किया जाता है। (ग) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजनांतर्गत युवाओं को रोजगार का प्रदाय
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
59. ( क्र. 438 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 'मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ' योजना द्वारा युवाओं को क्या लाभ दिया जाता है? शासन आदेश सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही उक्त योजना के लिये पात्रता एवं कितनी-कितनी राशि किस मद में प्रदाय की जाती है, के संबंध में विभागीय आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) उक्त योजना अंतर्गत जिला ग्वालियर में कितने आवेदन वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुये और प्राप्त आवेदनों से कितने आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार किये गये? संख्यवार जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में प्राप्त आवेदनों में से कितने युवाओं को प्रशिक्षत कर रोजगार दिया गया? संख्यावार जानकारी दी जावे।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) योजना के लिये पात्रता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कितनी-कितनी राशि किस मद में प्रदाय की जाती है, से संबंधित आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) योजना अंतर्गत प्रश्नावधि में जिला ग्वालियर में कुल 360 आवेदन, जिसमें से 82 आवेदन स्वीकार किये गये। (घ) स्वीकार आवेदन में से संलग्न प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 65 है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना प्रशिक्षण योजना है, अत: रोजगार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अमानक पाये गये उर्वरक एवं बीज के प्रकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
60. ( क्र. 441 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में कितने निजी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के सेम्पल लिये गये? संख्यावार जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त समय अवधि में कितने निजी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के सेम्पल अमानक पाये गये? नाम सहित जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में अमानक पाये गये उर्वरक, बीज के प्रकरणों में व्यापारिक संस्थानों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? क्या इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के व्यापारिक संस्थान कार्यवाही लंबित रहने के बाद भी संचालित हो रहे है, तो क्यों? नियम सहित जानकारी दी जावे।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2023-24 में निजी उर्वरक विक्रेताओं से 113 नमूने एवं निजी बीज विक्रेताओं से 241 नमूने एवं वर्ष 2024-25 में निजी उर्वरक विक्रेताओं से 111 नमूने एवं निजी बीज विक्रेताओं से 266 नमूने लिये गये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) अमानक पाये गये उर्वरक, बीज के प्रकरणों में व्यापारिक संस्थानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के तहत कार्यवाहियां की गई हैं। (घ) जी, नहीं। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के तहत कार्यवाहियां की गई है।
कृषि उपज मण्डी का उन्नयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
61. ( क्र. 460 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्तमान में संचालित कृषि उपज मण्डियों के उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन/विभाग स्तर पर विचाराधीन/लंबित है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी कृषक उपज मण्डी को शामिल किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में विधानसभा भितरवार, जिला ग्वालियर की कृषि उपज मण्डी भितरवार, मोहना, चीनोर एवं करहिया कृषि उपज मण्डी के उन्नयन करने के प्रस्ताव शासन, विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ग) विधानसभा क्षेत्र भितरवार की प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी का उन्नयन कब तक कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। (ख) जी, नहीं। प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में वर्तमान में कृषि उपज मण्डी भितरवार, मोहना, चीनोर एवं करहिया कृषि उपज मण्डी के उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। वरन भितरवार वर्तमान मंडी को उपमंडी का स्वरुप दिया जाये, की मांग के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25/06/2024 तथा कृषि उपज मण्डी समिति भितरवार के प्रांगण विस्तार के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 02/07/2024, 06/07/2024 एवं 05/08/2024 प्राप्त हुए हैं। माननीय प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कृषि उपज मण्डी समितियों में विकास कार्य एवं उपमंडियों में उन्नयन आदि की कार्यवाही शासन के निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, मण्डी/उपमंडी की स्थिति, निधियों की उपलब्धता, उपयोगिता एवं व्यवहार्यता आदि मानकों के आधार पर की जाती है, जिसमें समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खेल स्टेडियम एवं खेल मैदान का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
62. ( क्र. 462 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खेलों के विकास हेतु जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर स्टेडियम, खेल मैदान बनाने की कोई योजना विभाग द्वारा तैयार की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ख) वर्ष 2025-26 में ग्वालियर जिले में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम स्तर पर कहाँ-कहाँ स्टेडियम एवं खेल मैदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है? स्थानवार जानकारी दें। (ग) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ में है तो भितरवार विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से विकासखण्ड, ग्रामों में स्टेडियम एवं खेल मैदान निर्माण कराए जाएंगे तथा कब तक? समय-सीमा बतायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विकासखण्ड व उच्च स्तर पर विभागीय पत्र क्र.693/30/2017/नौ, दिनांक 24/03/2017 द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु नीति/मार्गदर्शिका जारी की गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में ग्वालियर जिले में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान स्वीकृति का कोई नवीन प्रस्ताव संचालनालय को प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम स्तर पर स्टेडियम निर्माण की वर्तमान में विभागीय योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वर्ष 2025 में शासन द्वारा मूंग की खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
63. ( क्र. 466 ) श्री सुरेश राजे [श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, श्री कैलाश कुशवाहा] : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इस वर्ष मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा समय पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण MSP पर मूंग की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलंब हुआ? सरकार द्वारा MSP पर मूंग खरीद के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के पहले ही केंद्र सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश, गुजरात और हरियाणा में मूंग खरीदी की मंजूरी दी जा चुकी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा MSP पर मूंग खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने में विलंब का क्या कारण है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने और उनसे MSP पर कृषि उपज नहीं खरीदने का आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें तथा प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश के जिलों में कितने-कितने किसानों पर उपरोक्त आदेश के अंतर्गत कार्यवाही की गई? जिलेवार बतावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 जून 2025 को ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तदानुसार प्रदेश में मूंग उपार्जन प्रारंभ है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। केन्द्र सरकार द्वारा मूंग खरीदी की मंजूरी की सूचना प्रस्ताव भेजने वाले संबंधित राज्य को दी जाती है। अतएव प्रश्नांश में उल्लेखित राज्यों को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी जानकारी प्रदेश में उपलब्ध न होने से शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
आयुष चिकित्सालय का सुचारू संचालन
[आयुष]
64. ( क्र. 475 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिला मुख्यालय पर संचालित आयुष चिकित्सालय में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं? क्या इसमें तकनीकी विषय विशेषज्ञ उपलब्ध है अथवा नहीं? यदि नहीं तो कब तक उक्त सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी? (ख) वर्तमान समय में व्यक्तियों के आयुष चिकित्सा की ओर बढ़ रहे रूझान को दृष्टिगत रखते हुए क्या आयुष चिकित्सालयों को हाईटेक किए जाने एवं वर्तमान प्रचलित पद्धति के अतिरिक्त इनमें नवीन उपकरणों का समावेश किये जाने पर शासन कोई निर्णय लेने पर विचार करेगा और यदि हाँ, तो कब तक?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आयुष चिकित्सालय सागर में ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. तथा पंचकर्म सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं।
नियम विरूद्ध पदोन्नति
[सहकारिता]
65. ( क्र. 479 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना द्वारा पत्र क्रमांक/स्था/2017-18/1702 दिनांक 20.12.2017 से वर्ग ''स'' के किन-किन कर्मचारियों की वर्ग ''ब'' में बैंकिंग सहायक के पद पर दिनांक 01.11.2017 से पदोन्नति कर बैंकिंग सहायक का वेतनमान स्वीकृत किया जाकर पत्र क्रमांक 2312 गुना दिनांक 25.02.25 से स्थापना प्रभारी एवं पत्र क्र. 451 गुना दिनांक 11.06.25 से मुख्य कार्यापालन अधिकारी गुना के हस्ताक्षर से पत्राचार कर कार्य किया जा रहा है? बतायें। (ख) सहकारी बैंक में पदोन्नति के क्या नियम हैं? आदेश की प्रति दें। विभाग द्वारा की गई पदोन्नति किस नियम के तहत की गई है? यदि नियम विरूद्ध पदोन्नति की गई तो कर्मचारियों को कब तक मूल पद पर रिर्वट किया जाकर उनसे मय ब्याज की राशि के वेतन वसूली की जावेगी और नियम विरूद्ध पदोन्नति करने वाले अधिकारी पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? निश्चित समयावधि बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल का पत्र क्र./सखा/विधि/बी-22/2019/3820 दिनांक 15.11.2018 में मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है का लेख किया गया है, तो इसके बाजवूद कैसे उक्त कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना द्वारा पत्र क्रमांक/स्था/2017-18/1702 दिनांक 20.12.2017 से श्री सुनील कुमार भार्गव एवं श्री प्रवीण रघुवंशी को वर्ग 'स' से वर्ग 'ब' में बैंकिंग सहायक पद पर पदोन्नत कर दिनांक 01.11.2017 से बैंकिंग सहायक का वेतनमान स्वीकृत किया गया। बैंक के पत्र दिनांक 22.12.2022 से बैंक की कार्य व्यवस्था के सुचारू संचालन की दृष्टि से स्थापना कक्ष के कार्य किये जाने हेतु श्री प्रवीण रघुवंशी को अधिकृत किया गया था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की चिकित्सा अवकाश अवधि में बैंक कार्य सुविधा के दृष्टि से बैंक प्रशासक एवं कलेक्टर जिला गुना के अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का कार्य किये जाने हेतु कार्य व्यवस्था की गई। उक्त कार्य व्यवस्था संबंधी निर्देश के अनुक्रम में आवश्यक पत्राचार किये गये। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम में पदोन्नति से संबंधित प्रावधान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग द्वारा नहीं बल्कि बैंक द्वारा पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की गयी है, जिसके संबंध में बैंक से स्पष्टीकरण चाहा गया है। कार्यवाही स्पष्टीकरण के निष्कर्षाधीन। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार बैंक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों की अवहेलना
[उच्च शिक्षा]
66. ( क्र. 480 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 818 दिनांक 26.06.25 जो मुख्य सचिव म.प्र. शासन, भोपाल एवं प्रतिलिपि ए.सी.एस., उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग एवं निज सहायक, मा.उच्च शिक्षा मंत्री, भोपाल को प्रेषित किये गये थे। पत्र प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर की गई है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधि./कर्म. का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/ नियमों की प्रति सहित बतायें। (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं तो सा.प्र.वि. के आदेश के बिन्दु क्र. 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19.07.2019 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ग) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक शा.आ.क. महाविद्यालय श्योपुर, शा. महाविद्यालय जैतवारा, जिला सतना एवं शा.पी.जी. महाविद्यालय के अंतर्गत व्याव. महाविद्यालय राजगढ़ को रूसा/प्रयोगशाला उपकरण उन्नयन परियोजनान्तर्गत आंवटित राशि से क्रय की सामग्री में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? उस पर कब और क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी एकल नस्ती देयकों की प्रति सहित दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) पत्रानुसार चाही गई जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) 1. जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, जैतवारा, शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर एवं शासकीय व्यावसायिक महाविद्यालय, राजगढ़ के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। 2. शासकीय महाविद्यालय, जैतवारा, जिला सतना के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जांच संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 3. शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर के सबंध में जांच उपरांत राज्य परियोजना संचालनालय, उच्च शिक्षा का पत्र क्र. 710/वि.बै.परि./रूसा/2025 दिनांक 13.03.2025 एवं कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर का पत्र क्र. 236/स्था.शा./2025 श्योपुर, दिनांक 04.07.2025 द्वारा निविदा, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। 4. शासकीय व्यावसायिक महाविद्यालय, राजगढ़ में जांच प्रक्रियाधीन है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है।
संबल योजनांतर्गत भुगतान हेतु लम्बित प्रकरण
[श्रम]
67. ( क्र. 488 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुरई विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2023 से वर्तमान तक मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अन्तर्गत स्वीकृत, भुगतान हुए एवं शेष प्रकरणों का जनपदवार व निकायवार ब्यौरा क्या है? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार शेष प्रकरणों में कितने-कितने प्रकरण कब-कब से लम्बित हैं? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खुरई विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2023 से वर्तमान तक मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अन्तर्गत स्वीकृत, भुगतान हुए एवं शेष प्रकरणों का जनपदवार व निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, योजनातर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 489 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत खुरई एवं मालथौन में वर्ष 2024-25 में कुल कितने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत किये गये? उक्त ब्यौरा पंचायतवार भी बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में जनपदवार कितने-कितने हितग्राहियों का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त का भुगतान शेष है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत खुरई एवं मालथौन में वर्ष 2024-25 में क्रमश: 1623 एवं 1518 कुल 3141 आवास स्वीकृत किये गये। शेष जानकारी pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिनांक 04.07.2025 की स्थिति में जनपद खुरई में प्रथम किश्त 166, द्वितीय किश्त 680 एवं तृतीय किश्त 336 एवं मालथौन में प्रथम किश्त 154, द्वितीय किश्त 485 एवं तृतीय किश्त 395 राशि भुगतान हेतु शेष है। पूर्व निर्धारित मापदण्ड तक आवास निर्मित होने पर तथा जियो-टैगिंग के पश्चात शेष भुगतान कर दिया जाता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन
[उच्च शिक्षा]
69. ( क्र. 491 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को गढ़ाकोटा-सागर के प्रवास पर यह घोषणा की गई थी कि शासकीय महाविद्यालय शाहपुर के लिए नवीन कॉलेज भवन निर्मित किया जावेगा तथा शासकीय महाविद्यालय रहली एवं गढ़ाकोटा में स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों को शासन द्वारा अधिसूचित विषयों के अनुसार प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती की जावेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन कर दिया गया है तथा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नांश (क) की घोषणा का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किये जाने के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) वर्णित घोषणा का क्रियान्वयन की समयावधि बतायी जावे।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 28/02/2025 के परिपालन में - 1. शासकीय महाविद्यालय शाहपुर जिला सागर के भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. शासकीय महाविद्यालय रहली एवं गढ़ाकोटा (जिला सागर) में स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के शासन द्वारा अधिसूचित विषयों के अनुसार अध्यापन हेतु महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
उद्यानिकी महाविद्यालय की अधोसंरचना विकास हेतु राशि की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
70. ( क्र. 492 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर के अधोसंरचना विकास एवं मानव संसाधन स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को गढ़ाकोटा, जिला सागर में यह घोषणा की गई थी कि इस वर्ष बजट में 30 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जायेंगे? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जावेगी? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किये जाने के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उद्यानिकी महाविद्यालय रहली, जिला सागर की स्थापना हेतु कुल लागत राशि रूपये 11455.33 लाख (अनावर्ती व्यय राशि रूपये 8292.03 लाख, आवर्ती व्यय राशि रूपये 3163.30 लाख) है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। महाविद्यालय की अधोसंरचना विकास हेतु राशि रूपये 500.00 लाख प्राप्त हुई है जिससे प्रथम चरण का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं प्राप्त राशि में से रूपये 241.31 लाख का भुगतान किया जा चुका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वर्तमान में वर्ष 2018 से "उद्यानिकी स्नातक" हेतु शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिपेक्ष्य में, शेष का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
शासकीय आई.टी.आई. का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
71. ( क्र. 502 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के 51 विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज खोले जाने हेतु शासकीय/अशासकीय भवन का चयन किये जाने के संबध में कौशल विकास संचालनालय के पत्र क्रमांक 2031 जबलपुर दिनांक 11.12.2024 द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसमें पन्ना जिले का विकासखण्ड अजयगढ भी सम्मिलित है? उक्त 51 विकासखण्डों में अभी तक कहाँ-कहाँ शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज खोले जा चुके हैं एवं कितने शेष हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) क्या कार्यालय अधीक्षक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पन्ना द्वारा पत्र क्रमांक 689 दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से विकासखण्ड अजयगढ़ में शासकीय आई.टी.आई. संचालित करने हेतु शासकीय/अशासकीय भवन का चयन करते हुये संचालक कौशल विकास भोपाल को जानकारी प्रेषित की गई थी? यदि हाँ तो कब तक अजयगढ़ में शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज प्रारंभ किया जावेगा? क्या आगामी सत्र से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश के 51 शासकीय आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में कोई भी शासकीय आई.टी.आई. नहीं खोली गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
72. ( क्र. 506 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करोंदी के कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव एवं उप कुलसचिवों के नाम, पदनाम सहित उक्त सभी के नियुक्ति आदेशों सहित पदानुसार योग्यता अर्हता संबंधी नियमों सहित उक्त समस्त नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन भी उपलब्ध करायें। (ख) वर्तमान में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय करोंदी से संबद्ध कितने संस्थान/प्रवेश एवं परीक्षा केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं? सभी के नाम एवं स्थान की सूची सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी को जारी संबद्धता पत्र भी उपलब्ध करायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रो. प्रमोद कुमार वर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया है। कुलसचिव का पद रिक्त है। नियुक्त/पदोन्नत उप कुलसचिव श्री संदीप शर्मा, श्री बी.के. शुक्ला तथा डॉ. अशोक सिंह चौहान हैं। संबंधित नियम/निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संस्थान को प्रवेश एवं परीक्षा हेतु संबद्धता प्रदान नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु बजट आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 509 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2013 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा म.प्र. को वर्षवार कितनी राशि प्रदान की गई है? उक्त राशि राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर किन-किन मदों में किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है और प्रदान की गई राशि से समूह की महिलाओं द्वारा क्या-क्या आजीविका गतिविधियां की जा रही हैं और कितनी-कितनी संख्या में समूह की महिलाएं आजीविका गतिविधियां कर रही हैं? (ख) आजीविका मिशन अंतर्गत SVEP स्कीम में कितनी राशि प्रदान की गई? SVEP अंतर्गत कितने कार्य किये जा रहे थे और किन-किन स्थानों पर SVEP अंतर्गत कार्य किये जा रहे हैं? SVEP कार्यों से महिलाओं की कितनी आय प्रत्यके माह हो रही है? (ग) आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित पोषण आहार संयंत्र निर्माण में कितनी राशि खर्च की गई? इन सन संयंत्रों को कितनी शासकीय भूमि दी गई थी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? आजीविका मिशन के पोषण आहार संयंत्रों से पोषण आहार बनाने का कार्य क्यों वापस लिया गया? संयंत्र संचालन में समूह को कितना फायदा हुआ? कितना नुकसान हुआ? (घ) आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित पोषण संयंत्रों के संबंध में CAG ने क्या गड़बड़ियां पाईं और CAG द्वारा विभाग को क्या कार्रवाई करने के लिए कहा गया?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 2013 से वर्तमान वित्तीय वर्ष जून 2025 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक संकलित वैधानिक अंकेक्षण रिर्पोट के आधार एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के प्रथम त्रैमास के प्रावधानित आकड़ों के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जिला स्तर से राशि समूहों को प्रदाय की जाती है, समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी संकलित किये जाने हेतु भारत सरकार के पोर्टल पर वर्तमान में कोई प्रावधान/व्यवस्था नहीं है। (ख) आजीविका मिशन अंतर्गत SVEP स्कीम में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। SVEP अंतर्गत कार्यों, स्थानों एवं महिलाओं की आय सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना का कार्य एम.पी. एग्रो द्वारा किया गया है। उनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी (संयंत्र निर्माण) की स्थापना पर कुल राशि रू. 49.33 करोड़ का प्रावधानित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका भुगतान म.प्र. राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया गया। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES) के द्वारा संयंत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य संपादित किया गया। शासकीय भूमि शासन स्तर से 9.48 हेक्टेयर सातों संयंत्रों को दी गयी थी। शासन आदेश आयटम क्रमांक 23 दिनांक 27 नवम्बर 2019 में लिए गए निर्णयानुसार आजीविका मिशन से एम.पी. एग्रो को पोषण आहार संयंत्रों को पोषण आहार बनाने का कार्य सौंपा गया। संयंत्र संचालन में समूहों के परिसंघों को माह मार्च 2025 तक प्रावधानित राशि रू. 239. 94 करोड़ का नुकसान हुआ है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। (घ) CAG ने प्रतिवेदन संख्या 8 में कंडिका क्रमांक 2.2.12.2 द्वारा टी.एच.आर. की संदिग्ध फेक आपूर्ति, कंडिका क्रमांक 2.2.13.2 (ब) द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति हेतु उपयोग किये गए वाहन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने एवं कंडिका क्रमांक 2.2.16.1 द्वारा संयंत्रों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा नहीं किया गया, का प्रतिवेदन में उल्लेख है। विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक और परियोजनाएं को जारी किये गए स्टॉक की पुष्टि करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी विकसित करने, उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच, जिम्मेदारी तय करना एवं टी.एच.आर. के परिवहन कार्य हेतु जी.पी.एस. युक्त वाहनों की तैनाती सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 2024 का प्रतिवेदन संख्या-आठ में उल्लेखित "आजीविका मिशन के संयंत्रों द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति में हुई अनियमितता एवं घोटाले के सम्बन्ध में" महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत पत्र क्र. 232312/2025 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा सूचित किया गया था कि पत्र के बिन्दु क्र. 2 एवं 3 के संबंध में एस.आर.एल.एम. स्तर से संयंत्रवार गठित जांच दल से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वांछित जानकारी संचालनालय को उपलब्ध करा दी जावेगी।
अशासकीय महाविद्यालय की जांच
[उच्च शिक्षा]
74. ( क्र. 510 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 307/07-शासन/आउशि/ सम्बद्धता/25 भोपाल, दिनांक 20/05/2025 के साथ संलग्न शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रति में सम्मिलित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 01/04/2024 को कारण बताओ सूचना पत्र महाविद्यालय के विरूद्ध जारी किए जाने का उल्लेख है, पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जाँच प्रतिवेदन में महाविद्यालय को दी गई अनुमति को एन.सी.टी.ई. के द्वारा अनुमति/मान्यता को निरस्त किया जाना तथा इस दस्तावेज को तत्कालीन अतिरिक्त संचालक द्वारा दबाया जाना भी बताया गया है। अनुमति/मान्यता निरस्तीकरण के पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित कार्यालय उप पंजीयक भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 31/7/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उप पंजीयक द्वारा अपने पत्र दिनांक 31/07/2024 द्वारा कोहेफिजा खसरा क्रमांक 26 रकबा 2.38 एकड़ विक्रय विलेख दिनांक 10/07/1999 को पंजीकृत होना नहीं बताया एवं कथित विक्रय विलेख दिनांक 07/10/1999 पंजीकृत न होने से अनुपलब्ध 4 होना बताया गया, विक्रय विलेख दिनांक 10/07/1999 एवं अनुपलब्ध विक्रय विलेख 07/10/1999 की प्रति उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जाँच प्रतिवेदन में टंकण त्रुटि के कारण तिथि 01.04.2005 के स्थान पर 01.04.2024 अंकित है। दिनांक 01.04.2005 को महाविद्यालय के विरूद्ध जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जाँच प्रतिवेदन दिनांक 04.10.2024 में शिकायती आवेदन दिनांक 21.06.2024 के बिन्दु क्रमांक 08 व 10 का उल्लेख शिकायतकर्ता के कथन के रूप में किया गया है। (ग) जाँच प्रतिवेदन में उक्त दिनांक टंकण त्रुटिवश 10.07.1999 अंकित है परन्तु दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक 07.10.1999 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
जुन्नारदेव में स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
75. ( क्र. 514 ) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में खिलाड़ियों एवं युवाओं की खेल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा, तहसील मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु बजट में प्रावधान कर स्वीकृत करने पर विचार करेगा? (ख) क्या विभाग आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में स्टेडियम निर्माण कार्य स्वीकृत कर विधानसभा जुन्नारदेव की लगभग 2.50 लाख आबादी, 132 ग्राम पंचायतों एवं दो नगरपालिकाओं के नागरिकों, ग्रामीणों एवं युवाओं के लिए खेल सुविधा उपलब्ध करायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड व उच्च स्तर पर विभाग के नाम समतल एवं उपयुक्त न्यूनतम 07 एकड़ भूमि मुख्यालय से 02 कि.मी. की परिधि में आवंटित होने के उपरान्त जिले से प्रस्ताव मय प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति के प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव का परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार स्टेडियम निर्माण पर विचार किया जाता है। वर्तमान में जुन्नारदेव में विभाग के नाम पर आवश्यक व उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों द्वारा शेष राशि के उपयोग करने हेतु जारी दिशा-निर्देश
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 517 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अन्तर्गत किन-किन पंचायतों में 50 लाख से ऊपर की राशि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 31 मार्च 2025 की स्थिति में शेष है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) यदि हाँ तो क्यों? कृपया कारण बतावें। (ग) क्या शेष राशि के उपयोग हेतु शासन द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कब तक राशि का उपयोग किया जाऐगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायतों में राशि शेष रहने के निम्न मुख्य कारण है:- 1. ग्राम पंचायतों में विगत 03 से 06 माह में राशि प्राप्त हुई है। जिसमें मुख्य रूप से 15वां वित्त आयोग एवं 5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान की किश्तों की राशि सम्मिलित है। इससे संबंधित कार्यों को हाल में ही प्रारंभ करने से राशि लंबित प्रदर्शित हो रही है। 2. ग्राम पंचायतों द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने से भी राशि लंबित है। (ग) जी हाँ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राशि के पूर्ण उपयोग करने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं। निर्देशों के क्रम में कार्यालय जिला पंचायत बैतूल द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सभी पंचायतों के सरपंच-सचिव को विगत वर्षों की शेष राशि के बारे में अवगत कराया था। उसके उपरांत सभी पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्षवार शेष राशि अनुसार कार्ययोजना निर्मित की गयी है एवं राशि का व्यय प्रारंभ किया है। कार्यों की प्रगति के अनुरूप राशि का उपयोग शीघ्र ही कर लिया जावेगा।
महाविद्यालय में मूलभूत अधोसंरचना एवं सुविधाओं की उपलब्धता
[उच्च शिक्षा]
77. ( क्र. 518 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अन्तर्गत संचालित जे.एच. महाविद्यालय बैतूल में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? संख्या बतावें। (ख) क्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या के मान से पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है? (ग) क्या महाविद्यालय को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर लंबित है? (घ) यदि हाँ तो महाविद्यालय में कब तक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिया जायेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2024-25 की स्थिति में शासकीय जे.एच. महाविद्यालय, बैतूल में 11136 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। (ख) महाविद्यालय में समस्त मूलभूत अधोसंरचना/सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिसका विद्यार्थियों की संख्या के मान से एवं तद्नुसार समय सारिणी बनाकर उपयोग किया जा रहा है। (ग) महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत शामिल है एवं आवश्यक अधोसंरचना विकास की कार्यवाही सतत् है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 522 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज अधिनियम 1993 के भर्ती नियम 69 में दिये गये प्रावधानों से हटकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन समिति के प्रस्ताव को आधार बनाकर पंचायत सचिव की नियुक्ति की जा सकती है? यदि नहीं तो जिला पंचायत, रीवा द्वारा सामान्य प्रशासन की बैठक दिनांक 26.9.2015 के अन्य बिंदु क्रमांक 4 में लेख प्रस्ताव के आधार पर पंचायत सचिव की नियुक्ति का आदेश क्यों जारी किया गया, जबकि इस बैठक दिनांक के कार्यवाही रजिस्टर में किसी भी सदस्य अधिकारी-कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं? दिनांक 26.9.2015 की बैठक से संबंधित कार्यवाही रजिस्टर एवं नियुक्ति आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या जिला पंचायत, रीवा के सामान्य प्रशासन की बैठक दिनांक 27.11.2020 के प्रस्ताव क्रमांक 9 में तत्कालीन जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सदस्य सामान्य प्रशासन समिति, श्रीमती विभा पटेल द्वारा प्रश्नांश (क) के अनुरूप सचिव की नियुक्ति निरस्त कर पद से पृथक किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था जो सर्वसम्मति से पारित किया गया था? यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव पर अमल किया जाकर संबंधित सचिव को पद से पृथक क्यों नहीं किया गया? पारित संकल्प की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के फर्जी नियुक्ति आदेश किये जाने वाले दोषी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त सचिव को पद से पृथक करते हुये अब तक दी गई राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। जिला पंचायत रीवा के सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 26.09.2015 के अन्य बिंदु क्रमांक 4 के प्रस्ताव को आधार बनाकर ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं। ग्राम पंचायत बाबूपुर की सीमा नगर निगम में आने के कारण ग्राम पंचायत बाबूपुर में वर्ष 1995 से नियुक्त सचिव को ग्राम पंचायत तिघरा में पदांकित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, उत्तरांश (क) अनुसार पंचायत सचिव की नवीन नियुक्ति नहीं की गई। अत: पद से पृथक की कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) फर्जी नियुक्ति नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़क मार्गों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 526 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले अंतर्गत ग्राम मोरगढी-खिरकिया रोड से जटपुरा होते हुए अजरूदमाल सड़क मार्ग, ग्राम नांदरा से गोयत सड़क मार्ग निर्माण कार्य एवं ग्राम झाड़पा से रैसलपुर सड़क मार्ग निर्माण कार्य में महाप्रबंधक डी.के. त्रिपाठी व ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही की शिकायत मेरे द्वारा मान. पंचायत मंत्री, प्रमुख सचिव पंचायत विभाग व हरदा कलेक्टर को प्रेषित किए गए पत्र क्रमांक/274/विधायक हरदा/PMGSY/26/2025 दिनांक 02/05/2025 एवं पत्र क्रमांक/329/विधायक हरदा/PMGSY/26/2025 दिनांक 21/05/2025 पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) महाप्रबंधक डी.के. त्रिपाठी व ठेकेदार की मिलीभगत से उक्त सड़क मार्गों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस पर शासन ने प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत करने के उपरांत भी कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त सड़क मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा बताएं। (घ) विभाग द्वारा विधानसभा में प्रश्नकर्ता द्वारा किए गए तारांकित प्रश्न [48] (क्र. 3504) दिनांक 19.07.2024 के संबध में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई। जिसकी शिकायत पत्र क्रमांक/1200/विधायक हरदा/PMGSY/26/2025 हरदा दिनांक 28/12/2024 के माध्यम से प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास व हरदा कलेक्टर से की गई। इस पर क्या कार्यवाही की गई है की जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) माननीय विधायक महोदय के पत्र क्र. 274/विधायक हरदा/PMGSY/26/2025 हरदा, दिनांक 02.05.2025 के संबंध में जाँच प्रतिवेदन हेतु पत्र क्र. 8421/22/ वि-12/ग्रासप्रा/2025 भोपाल, दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक भोपाल संभाग को लेख किया गया। प्रतिवेदन अपेक्षित है। माननीय विधायक महोदय का पत्र क्र. 329/विधायक हरदा/PMGSY/26/2025 हरदा, दिनांक 21.05.2025 कलेक्टर कार्यालय से प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित तीन मार्गों में से एक मार्ग झाड़पा से रैसलपुर, मार्ग लंबाई 3.05 कि.मी. का निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2016 को पूर्ण हुआ था एवं वर्तमान में पाँच वर्ष पश्चात संधारण अवधि अधीन है तथा अन्य दो मार्गों पर निर्माण कार्य शुरू होकर, खिरकिया मोरगढी रोड से अजरूदमाल मार्ग की कुल स्वीकृत लंबाई 10.20 कि.मी. में से 6.415 कि.मी. लंबाई में बी.टी/सी.सी. का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं नांदरा से गोयत मार्ग पर कुल स्वीकृत लंबाई 3.96 कि.मी. में से 3.71 कि.मी. बी.टी./सी.सी. का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा धीमी प्रगति के कारण अनुंबध के अनुसार कार्यवाही की गई है। संविदाकार द्वारा अनुबंधित पैकेज क्रमांक एम.पी.-15704 निरस्त कर संविदाकार का नाम डिबार सूची में दर्ज किया गया है। उक्त विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खिरकिया मोरगढी रोड से जटपुरा होते हुए, अजरूदमाल मार्ग का अनुबंध वर्तमान में निरस्त है तथा शेष कार्यों हेतु निविदा हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा हैं। संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजना के अनुसार नांदरा से गोयत मार्ग दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने की योजना है। झाड़पा से रैसलपुर मार्ग की पाँच वर्ष संधारण अवधि दिनांक 24.06.2030 तक है, उक्तानुसार इस मार्ग पर संधारण पूर्ण कराये जाने की योजना है। (घ) तारांकित प्रश्न क्र. [48] (क्र. 3504) दिनांक 19.07.2024 के संबंध में मान. विधायक महोदय के पत्र क्र.1200/विधायक हरदा/PMGSY/26/2025 हरदा दिनांक 28.12.2024 द्वारा उद्भूत बिन्दुओं पर परीक्षण किया जा रहा है।
शासकीय महाविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता की जांच
[उच्च शिक्षा]
80. ( क्र. 531 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक विदिशा जिले के शासकीय महाविद्यालयों में किन-किन मदों में, कितनी-कितनी राशि की आय हुई? किन-किन मदों में, किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई? आय एवं व्यय की पृथक-पृथक जानकारी केशबुक, लेजर, स्टाक रजिस्टर, बिल वाउचर की छायाप्रति सहित महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले के शासकीय महाविद्यालयों को ऑडिट कराने के विभाग के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? नियम/निर्देश/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा क्या विभाग के नियमानुसार शासकीय महाविद्यालयों द्वारा समय पर ऑडिट किया गया है? यदि हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा यदि समय-सीमा में ऑडिट नहीं कराया गया है, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी तथा शासकीय महाविद्यालयों का ऑडिट कब-तक करा लिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में शासकीय लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय सिरोंज एवं शासकीय महाविद्यालय लटेरी में किन-किन कार्यों के लिए, किन-किन मदों से कितना-कितना भुगतान किया गया है? फर्म/व्यक्ति का नाम, भुगतान राशि, मद, कार्य का नाम सहित महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ग) के संदर्भ में क्या शासकीय लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय सिरोंज एवं शासकीय महाविद्यालय लटेरी में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है अथवा जांच समिति बनाई गई थी अथवा कोई आर्थिक अनियमितता पाई गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? कब-कब जांचें की गईं? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ङ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में अध्यक्ष जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय लटेरी द्वारा प्रेषित कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए? उन पर क्या कार्यवाहियां हुई? पत्रों की छायाप्रति तथा कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? जानकारी दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आय व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक 1 से 640 तक) । कैशबुक, लेजर, स्टॉफ, रजिस्टर, बिल वाउचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक 01 से 69 तक) । (ख) वर्ष 2019 से 2024-25 तक सी.ए. की ऑडिट रिपोर्ट एवं नियम की प्रति सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक 1 से 617 तक) । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक 01 से 502 तक) । (घ) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय लटेरी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जांच की कार्यवाही प्रचलन में है एवं शासकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय सिरोंज के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-य अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक 01 से 55 तक) । (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-र अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक 01 से 08 तक) ।
आर्थिक अनियमितताकर्ताओं पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
81. ( क्र. 532 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग अंतर्गत संचालित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को 1 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक कितनी-कितनी राशि, किन-किन मदों में प्राप्त हुई है एवं किन-किन मदों में व्यय की गई? शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल एवं जबलपुर संभाग अंतर्गत शास. विश्वविद्यालयों, शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/प्राचार्य/ स्टॉफ की आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? किन-किन अधिकारियों का जांच दल बनाया गया? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल एवं अन्य शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा आर्थिक अनियमितताएं की गई है? यदि हां, तो विभाग द्वारा जांच समिति बनाई गई थी? जांच समिति द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच समिति के सदस्यों के नाम, जांच प्रतिवेदन की समिति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में जांच में दोषी कौन-कौन पाये गये है? उन पर क्या कार्यवाहियां की गई? कार्यवाही विवरण बतावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? कार्यवाही न करने के लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें। (ड.) दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक विदिशा जिले शासकीय/अर्द्धशासकीय इंजीयरिंग महाविद्यालय, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में किन-किन मदों में, कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? कितना-कितना भुगतान किन-किन व्यक्तियों/फर्मों को किया गया? बिल वाउचर, केशबुक, लेज़र की छायाप्रति सहित महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भोपाल संभाग अंतर्गत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित नहीं है। भोपाल संभाग अंतर्गत संचालित 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की प्रश्नावधि से संबंधित महाविद्यालयवार, मदवार आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। विभाग अंतर्गत संचालित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। (ग) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों से संबंधित प्रकरणों में आर्थिक अनियमितता प्रमाणित नहीं है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में हुई आर्थिक अनियमितता के संदर्भ में शासन द्वारा 11 मार्च, 2024 द्वारा विस्तृत जांच हेतु 05 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। सुसंगत आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है। (घ) दिनांक 19/02/2024 को गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 02/03/2024 को विभाग को जांच प्रतिवेदन सौंपा गया। जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया रूपये 19.48 करोड़ अनाधिकृत रूप से आपराधिक षड़यंत्र कर निजी खाते में अंतरित किया जाना पाया गया। फलस्वरूप प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुये प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज कराने, तत्काल प्रभाव से तत्कालीन कुलसचिव डॉ.आर.एस. राजपूत को निलंबित किये जाने, सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक श्री एच.के.वर्मा के विरूद्ध भी पृथक से कार्यवाही करने, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की संबंधित शाखा में पूर्व से पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का निलंबन करने, संबंधित पदों पर अन्य अमले की पदस्थापना करने का एवं एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर समस्त मामलों की जांच का निर्णय लिया गया था। उक्त के अनुक्रम में विभाग के पत्र क्रमांक/पीए/एसीएस/2024/30 भोपाल, दिनांक 03/03/2024 के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03/03/2024 को थाना गांधी नगर में प्रो.आर.एस. राजपूत तत्कालीन कुलसचिव, ऋषिकेश वर्मा, सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक, प्रो. सुनील कुमार, तत्कालीन कुलपति, कुमार मयंक, लाभार्थी एवं दलित संघ सुहागपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। एफ.आई.आर. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''5'' अनुसार है। वर्तमान में पुलिस उपायुक्त, बैरागढ़, जिला भोपाल के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है। प्रकरण में एसआईटी द्वारा 15 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया है, आरोपियों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''6'' अनुसार है। विभाग द्वारा 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अनुसार 13 बिन्दुओं पर विस्तृत जांच की जायेगी। विभाग द्वारा तत्कालीन कुलपति डॉ.सुनील कुमार एवं तत्कालीन कुलसचिव डॉ.आर.एस.राजपूत को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किये गये है। डॉ.सुनील कुमार के अभियोजन की स्वीकृत प्रदान की गई है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा श्री गजेन्द्र श्रीवास्तव, अधीक्षक, लेखा शाखा एवं श्री दीपक साहू, सहायक ग्रेड-1 तथा श्री संजय कतरे, स्थाईकर्मी को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र एवं अभियोजन की स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''7'' अनुसार है। सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक श्री एच.के.वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को लिखा गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) विदिशा जिले में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सिरोंज एवं लटेरी संचालित है। इन महाविद्यालयों के मदवार आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। व्यक्तियों/फर्मा, बिल वाउचर एवं कैशबुक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''8'' अनुसार है। महाविद्यालय द्वारा लेजर संधारित नहीं किया जाता है।
पोषण आहार में आर्थिक अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 533 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार बनाने का कार्य दिया गया था? यदि हाँ, तो प्रदेश में किन-किन स्व-सहायता समूहों को कितने शहरों एवं संयंत्रों में कब-कब पोषण आहार बनाने का कार्य दिया गया? वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक स्व- सहायता समूहों/संयंत्रों/शहरों की वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पोषण आहार बनाने के लिए शासन/विभाग द्वारा कितनी राशि दी गई तथा उक्त संयंत्रों द्वारा कितने टन पोषण आहार प्रत्येक माह तैयार किया गया? पोषण आहार तैयार करने वाले संयंत्र में किस-किस स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी/मजदूर रखे गए थे तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों/मजदूरों को कितनी कितनी तन्खा प्रत्येक माह दी गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य क्या आजीविका मिशन अंतर्गत संयंत्रों में पोषण आहार बनाने में बड़े स्तर पर आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में महालेखागार(AG) ने आपत्ति की थी? यदि हाँ, तो इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में प्रथम शासन आदेश आयटम क्रमांक 20, दिनांक 13 मार्च 2018 के पालन में एवं तृतीय शासन आदेश आयटम क्रमांक 9, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के पालन में पोषण आहार बनाने हेतु कार्य दिया गया। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के परिसंघ महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित- देवास को पोषण आहार संयंत्र देवास का कार्य दिया गया, जिसमें देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, इंदौर, बुरहानपुर, राजगढ़ एवं सीहोर जिले शामिल हैं। माँ नर्मदा महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित- नर्मदापुरम को पोषण आहार संयंत्र नर्मदापुरम का कार्य दिया गया, जिसमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा एवं भोपाल जिले शामिल हैं। महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित- रीवा को पोषण आहार संयंत्र रीवा का कार्य दिया गया जिसमें रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, मैहर, मऊगंज एवं सिंगरौली जिले शामिल हैं। महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित- शिवपुरी को पोषण आहार संयंत्र शिवपुरी का कार्य दिया गया जिसमें शिवपुरी, श्योपुर मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, गुना एवं अशोकनगर जिले शामिल हैं। महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित- धार को पोषण आहार संयंत्र धार का कार्य दिया गया जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगौन एवं खण्डवा जिले शामिल हैं। महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित- सागर को पोषण आहार संयंत्र सागर का कार्य दिया गया जिसमें सागर, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा एवं रायसेन जिले शामिल हैं तथा महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित- मंडला को पोषण आहार संयंत्र मंडला का कार्य दिया गया जिसमें मंडला, छिंदवाड़ा, पांढुरना, सिवनी, बालाघाट, डिण्डौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, अनूपपुर एवं उमरिया जिले शामिल हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) पोषण आहार बनाने के लिए शासन/विभाग द्वारा राशि रूपये 150 करोड़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान कर दी गई। उक्त संयंत्रों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से माहवार प्राप्त पोषण आहार प्रदाय आदेश अनुसार तैयार किया जाकर प्रदाय किये गये, पोषण आहार का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग एवं संयंत्रों के मध्य निष्पादित अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 10 अनुसार सीधे संयंत्रों के खाते में अंतरित किया जाता है, जिसकी मात्रावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार हैं। संयंत्र में शासन स्तर से अधिकारी, एसआरएलएम/आउटसोर्सिंग एजेंसी स्तर से कर्मचारी एवं संकुल स्तरीय संगठन स्तर से मजदूर रखे गए तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों/मजदूरों के माहवार मानदेय/वेतन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार हैं। (ग) CAG ने प्रतिवेदन संख्या-8 में कंडिका क्रमांक 2.2.12.2 द्वारा टीएचआर की संदिग्ध फेक आपूर्ति, कंडिका क्रमांक 2.2.13.2 (ब) द्वारा टीएचआर की आपूर्ति हेतु उपयोग किये गए वाहन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने एवं कंडिका क्रमांक 2.2.16.1 द्वारा संयंत्रों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा नहीं किया गया, का प्रतिवेदन में उल्लेख है। तथापि इस सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति के पालन में प्रत्येक संयंत्र हेतु जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल के द्वारा दस्तावेजीकरण कार्य किया जा रहा है। प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
83. ( क्र. 535 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है अतारांकित प्रश्न क्रमांक 143, दिनांक 11/3/2025 में के उत्तर अनुसार है? (ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब और किन कारणों से लिया गया तथा क्या इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त आदेश/निर्णय के पश्चात प्रश्न दिनांक तक आकांक्षी युवाओं की जानकारी संधारित की गई है? यदि हाँ, तो उसकी कुल संख्या बतावें। विगत 2 वर्षों की युवा बेरोजगारों की संख्या सहित बतावें। (घ) क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय का पंजीयन कराए जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर पूर्व से ही पंजीकृत आवेदकों की संख्या को बेरोजगारों की संख्या नहीं माना गया है, केवल पंजीकृत आवेदक ही कहा गया है, इसलिए पंजीकृत आवेदक के स्थान पर आकांक्षी युवा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। (ग) मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत आकांक्षी युवाओं की संख्या 25,68,321 है। युवा बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है अपितु विगत दो वर्षों में मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत आकांक्षी युवाओं की संख्या 15,38,837 है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषकों को कृषि ऋण का आवंटन
[सहकारिता]
84. ( क्र. 542 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में वर्ष 2020 से 2025 तक विभाग का जिलेवार बजट कितना था? (ख) प्रश्नांश (क) के सम्बंध में वर्ष 2024, 2025 में प्रदेश के समस्त सहकारी संस्था में कृषकों को प्रति कृषक किन कारणों से ऋण का कम भुगतान किया गया? (ग) झाबुआ, अलीराजपुर रतलाम जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा कितने कृषकों को वर्ष 2020-2025 तक ऋण दिये गये। वर्षवार, जिलेवार जानकारी दी जाए।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मांग संख्या 017 सहकारिता अंतर्गत प्राप्त बजट की जानकारी https://finance.mp.gov.in/budget पोर्टल पर प्रदर्शित है। (ख) कृषकों की पात्रता एवं मांग अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन फसल ऋण कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। (ग) झाबुआ, अलीराजपुर एवं रतलाम जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को वर्ष 2020 से 2025 तक दिये गये ऋण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायत स्तर पर पेसा कानून और ग्राम सभा का आयोजन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 543 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में "पेसा कानून" के लागू होने के वर्ष बाद जिला झाबुआ अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में पेसा नियम के तहत "ग्राम सांसद" का आयोजन हुआ। विस्तृत जानकारी जनपद पंचायतवार, वर्ष अनुसार दी जाये। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में झाबुआ जिले की समस्त पंचायत में संचालित "शराब की दुकान" और "गौण खनिज खदान" के संचालन हेतु, ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन कब-2 और किस वर्ष में करा गया, संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ है विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
जनपद |
ग्राम पंचायत |
ग्राम |
वर्ष 2023 |
वर्ष 2024 |
वर्ष 2025 |
कुल ग्राम सभाएं |
1 |
पेटलावद |
77 |
207 |
828 |
828 |
414 |
2070 |
2 |
थांदला |
55 |
112 |
488 |
488 |
224 |
1200 |
3 |
मेघनगर |
61 |
110 |
448 |
448 |
224 |
1120 |
4 |
झाबुआ |
68 |
127 |
508 |
508 |
254 |
1270 |
5 |
रामा |
55 |
122 |
488 |
488 |
244 |
1220 |
6 |
रानापुर |
47 |
95 |
380 |
380 |
190 |
950 |
योग |
363 |
773 |
3140 |
3140 |
1550 |
7830 |
(ख) झाबुआ जिले की समस्त पंचायत में संचालित शराब की दुकानों का संचालन पेसा कानून के लागू होने के दिनांक के पूर्व से ही परंपरागत श्रेणी की होकर संचालित की जा रही है और गौण खनिज खदान के संचालन की संपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
पट्टाधारी का नाम |
ग्राम |
तहसील |
रकबा |
ग्रामसभा द्वारा उत्खनिपट्टा हेतु अनुमोदन दिनांक |
वर्ष |
01 |
श्री जगदीश प्रजापति |
डुंगरा |
झाबुआ |
2.00 हे. |
12.04.2023 |
2023 |
02 |
मेसर्स अम्बे स्टोन क्रेशर प्रो. श्री निहाल कठोता |
अनंतखेड़ी |
पेटलावद |
4.00 हे. |
02.10.2023 |
2023 |
03 |
श्रीमती नीलम असाडा |
गडवाडी |
झाबुआ |
2.00 हे. |
02.10.2023 |
2023 |
04 |
श्री अल्केश बाकलिया |
भीमफलिया |
झाबुआ |
3.40 हे. |
09.06.2023 |
2023 |
05 |
श्री अम्बे स्टोन क्रेशर प्रो. श्री निहाल कठोता |
अनंतखेड़ी |
पेटलावद |
3.00 हे. |
02.10.2023 |
2023 |
06 |
श्री सुरपाल अजनार |
पिपलदेहला |
झाबुआ |
4.00 हे. |
16.07.2024 |
2024 |
07 |
श्री आदित्य सिंह राठौर |
सजवानी छोटी |
झाबुआ |
2.00 हे. |
15.01.2024 |
2024 |
08 |
मे. लक्ष्यों एनर्जी लि. निर्दे. देवप्रकाश शर्मा |
गडवाडी |
झाबुआ |
2.00 हे. |
07.08.2024 |
2024 |
09 |
श्री प्रितम कटारा |
भीमफलिया |
झाबुआ |
4.90 हे. |
16.08.2024 |
2024 |
10 |
मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर |
गडवाडी |
झाबुआ |
1.79 हे. |
18.08.2024 |
2024 |
11 |
श्री लाखन सिंह सोलंकी |
भैसगुवाडा |
पेटलावद |
2.00 हे. |
17.08.2024 |
2025 |
12 |
मेसर्स हार्दिक कंस्ट्रक्शन |
धामनीछोटी |
थांदला |
4.00 हे. |
07.04.2025 |
2025 |
13 |
मेसर्स धुविका माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रो. श्री अजय तोमर |
खोरिया |
पेटलावद |
2.00 हे. |
14.04.2025 |
2025 |
14 |
श्रीमती रतनबाई कटारा |
कुबेरपुरा |
रामा |
1.40 हे. |
05.06.2025 |
2025 |
बीज प्रमाणीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
86. ( क्र. 546 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 144 दिनांक 11/3/25 के प्रश्न ''ग'' के संदर्भ में पूर्व विधायक मुकेश नायक द्वारा लिखे गए पत्र तथा भेजे गए उत्तर की समस्त दस्तावेज सहित प्रति देवें। यदि उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसके कारण बतावें। (ख) बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत कृषक, के पंजीकृत क्षेत्र में, उत्पादित फसल के बारे में गिरदावरी की रिपोर्ट तथा बीज प्रमाणिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण में प्राप्त रिपोर्ट में यदि विरोधाभास है, तो किसकी रिपोर्ट मानी जाएगी तथा क्या इसका परीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। (ग) वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक खरीफ और रबी के मौसम में निजी बीज उत्पादक संस्थानों द्वारा प्रमाणिक बीज हेतु पंजीकृत क्षेत्र, कृषक संख्या तथा प्रमाणित बीज की मात्रा, फसल अनुसार बतावें। (घ) धार, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर तथा मंदसौर तहसील में 2022-23 से 2024- 25 में खरीफ तथा रबी के मौसम में प्रमाणित बीज के लिए पंजीकृत कृषकों की संख्या ग्रामों की संख्या खसरा की संख्या रकबा पंजीकृत करने वाली निजी उत्पादक संस्था, फसल का नाम, उत्पादित बीज की मात्रा प्रदान करें। (ड.) ईओडब्ल्यू में बीज प्रमाणीकरण में घोटाले को लेकर, महेश पांडे उज्जैन द्वारा 5.7.2023 तथा 16.10.2023 को की गई शिकायत पर विभाग को कोई पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो उसकी प्रति तथा भेजे गए उत्तर की प्रति देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र-144 दिनांक 11-3-2025 का प्रश्न ''ग'' की विषयवस्तु-माननीय पूर्व विधायक मुकेश नायक द्वारा लिखे गए पत्र से संबंधित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। अतः प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। (ख) बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में संस्था की कार्यप्रणाली में दिये गये प्रावधान अनुसार कृषकों द्वारा बोई गई फसलों का निरीक्षण मौके पर खेत निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। इसके पर्यवेक्षण करने के लिये बीज प्रमाणीकरण अधिकारी पदस्थ होता है। (ग) खरीफ वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के 80231 पंजीकृत कृषकों द्वारा कुल 297628 हेक्टेयर पंजीकृत क्षेत्र में 3168873 क्विटल बीज प्रमाणित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है तथा रबी में निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के 44167 पंजीकृत कृषकों द्वारा कुल 169546 हेक्टेयर पंजीकृत क्षेत्र में 2553815 क्विटल बीज प्रमाणित किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। (घ) धार, उज्जैन, रतलाम, ग्वालियर तथा मंदसौर तहसील में खरीफ वर्ष 2022-23 से 2024-25 में 5393 पंजीकृत कृषकों द्वारा 758 ग्रामों के अन्तर्गत कुल 21970 खसरों में 325958 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है तथा रबी में 2700 पंजीकृत कृषकों द्वारा 630 ग्रामों के अन्तर्गत कुल 13037 खसरों में 490580 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''5'' अनुसार है। (ड.)ईओडब्ल्यू ग्वालियर के पत्र क्रमांक/आअप्र/ग्वा'/शिकायत क्र.293-2023/4314/2025 दिनांक 21-05-2025 प्राप्त हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''6'' अनुसार है एवं भेजे गये उत्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''7'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 547 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक कितने विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत दोपहर में पका हुआ गरम भोजन (मध्यान्ह भोजन) दिया गया। लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या तथा कुल नामांकनांक कितना था। (ख) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत विद्यालयों में दोपहर में दिया गया पका हुआ गरम भोजन के वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक प्रत्येक घटक में खर्च कितना-कितना है तथा प्रति विद्यार्थी व्यय कितने रूपये होता है। प्रति विद्यार्थी राशि में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि या कमी का कारण भी बताएं। (ग) वर्ष 2024-25 में 2600 शालाओं के सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि अंकेक्षण के मुख्य बिंदु क्या-क्या थे तथा उसके क्या परिणाम आए। यदि रिपोर्ट नहीं आई है तो अंकेक्षण के मुख्य बिंदु बताएं। (घ) वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक जनजाति विभाग द्वारा संचालित कितने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में दोपहर में पका हुआ गरम भोजन दिया गया तथा लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या तथा नामांकनांक कितना-कितना था। प्राथमिक तथा माध्यमिक की संख्या अलग-अलग बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार। प्रति विद्यार्थी राशि में प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा वृद्धि या पूर्व अनुसार रखा गया है। (ग) वर्ष 2024-25 में 2600 शालाओं के सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट अप्राप्त है। अत: सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य बिन्दु पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''द'' अनुसार।
मेडल होल्डर खिलाड़ियों को खेल कोटे से नौकरी
[खेल एवं युवा कल्याण]
88. ( क्र. 552 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेडल (विक्रम एवं अर्जुन अवार्ड) अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को खेल कोटे के अंतर्गत नियुक्ति देने के प्रावधान किये गये हैं? यदि हाँ, तो किस मेडलधारी को कौन-कौन से पद पर? (ख) क्या प्रदेश के स्टार शूटर्स श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने हांगझू एशियन गेम्स-2022 में 02 गोल्ड, 01 सिल्वर एवं 01 ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किये थे? यदि हाँ, तो क्या श्री तोमर को शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया? यदि नहीं तो कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) क्या इसी प्रतियोगिता में श्री तोमर के साथ अन्य दो शूटर उत्तर प्रदेश के श्री अखिल व महाराष्ट्र के श्री सुरेश स्वप्निल कुसाले को मेडल प्राप्त करने पर क्रमशः उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र सरकार ने द्वितीय श्रेणी अधिकारी पर नियुक्ति प्रदान की दी गई है? यदि हाँ, तो श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के प्रकरण में कब तक कार्यवाही की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) राज्य शासन द्वारा विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी को राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। विक्रम पुरस्कार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार वर्तमान में तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड-3) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। (ख) जी हॉ। श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिए जाने संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की गई है। नियुक्ति दिए जाने की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरप्रदेश के श्री अखिल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दिनांक 27 जनवरी 2024 को नियुक्ति प्रदान की गई है एवं महाराष्ट्र के श्री सुरेश स्वप्निल कुसाले भारतीय रेल में पूर्व से सेवा में है। प्रश्नांश ''ख'' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
89. ( क्र. 553 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत चार वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग जिलों में वर्षवार कब-कब रोजगार मेले कहाँ-कहाँ लगाये गये? इन रोजगार मेलों में कितने आकांक्षी युवाओं ने भाग लिया तथा कितने-कितने आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर दिये गये? वर्षवार पूर्ण जानकारी दी जाये। (ख) उपरोक्त में से कितने आकांक्षी युवा ऐसे हैं जिन्हें ऑफर लेटर देने के बाद संबंधित कंपनी ने ज्वाइन नहीं कराया व कितने युवाओं ने ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ दी? वर्षवार व जिलावार नौकरी छोड़ने का कारण सहित जानकारी दी जाय। (ग) आलोच्य अवधि में प्रदेश में रोजगार के आकांक्षी युवाओं की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई तथा प्रदेश में जिलावार वर्तमान में कितने आकांक्षी युवा है?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर दर्ज आंकाक्षी युवाओं की संख्या में 0.56 प्रतिशत की कमी हुई है। एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है।
होम्योपैथिक परिषद के चुनाव
[आयुष]
90. ( क्र. 561 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथिक परिषद में विगत कितने वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए हैं और क्यों? (ख) क्या भविष्य में मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथिक परिषद के चुनाव विधिवत संपन्न कराए जाएंगे?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद (निर्वाचन) नियम 2008 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रथम बार दिनांक 12 फरवरी, 2009 को प्रकाशित हुए हैं, उक्त नियमों के प्रकाशन उपरांत निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशित नहीं होने के कारण निर्वाचन की कार्यवाही संपादित नहीं हुई है। (ख) निर्वाचन संबंधित अधिसूचना जारी होने के उपरांत शासन स्तर से विधिवत निर्वाचन की कार्यवाही संपादित किये जाने का प्रावधान है।
पाठ्यक्रम पूर्ण होने के समय अवधि में विसंगति
[उच्च शिक्षा]
91. ( क्र. 562 ) डॉ.
तेजबहादुर
सिंह चौहान : क्या उच्च
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) शासकीय
विक्रम विश्वविद्यालय
में संचालित LLB तीन
वर्षीय एवं
पांच वर्षीय
पाठ्यक्रम
अपने समयावधि
में पूर्ण न
होकर एक से
डेढ़ वर्ष की अधिक
समय अवधि लेकर
पूरे होते हैं
ऐसी विसंगतियां
क्यों होती है? कारण की
जानकारी दें।
भविष्य में इस
प्रकार की
विसंगति नहीं
हो इस दिशा में क्या
शासन द्वारा
कोई कदम उठाए
जा रहे हैं
क्या? (ख) विक्रम
विश्वविद्यालय
क्षेत्र में
इस पाठ्यक्रम
के संदर्भ में
नए कॉलेज
खोलने की भी
आवश्यकता
महसूस की जा
रही है
क्योंकि कई
विद्यार्थी LLB में
प्रवेश लेने
से वंचित रह
रहे हैं क्या
नए महाविद्यालय
खोले जाने या
अन्य शासकीय
कॉलेजों में
विधि संकाय
प्रारंभ करने
या सीटे बढ़ाने
की दिशा में
शासन द्वारा
कोई कार्रवाई
की जाएगी?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) :(क) प्रश्नांश
में निश्चित
अवधि का उल्लेख
नहीं होने से
जानकारी
प्रदाय किया
जाना संभव
नहीं हो पा
रहा है। (ख) जी
नहीं।
वर्तमान में
विद्यमान
विधि महाविद्यालयों
में
सुदृढ़ीकरण
का कार्य किया
जा रहा है। अत:
सीमित
संसाधनों के
दृष्टिगत
नवीन महाविद्यालय
खोला जाना
अथवा सीट में
वृद्धि की
जाना संभव
नहीं है।
बाजना व रावटी कॉलेज की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
92. ( क्र. 568 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाजना में कृषि महाविद्यालय खोले जाने व बाजना कॉलेज में सभी संकायों को संचालित करने के साथ पीजी कॉलेज करने तथा रावटी में नए कॉलेज भवन निर्माण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिनांक 27/06/2025 को पत्र क्रमांक 252 द्वारा रतलाम में 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था? यदि हाँ, तो सौंपे गये ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ज्ञापन मांग पत्र अनुसार बाजना में कृषि महाविद्यालय खोले जाने व बाजना कॉलेज को पीजी कॉलेज बनाये जाने तथा रावटी में नए कॉलेज भवन का निर्माण किये जाने की मांग की गयी। यदि हाँ, तो मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी। यदि नहीं तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ज्ञापन की प्रति विभाग में प्राप्त नहीं है, ज्ञापन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। (ख) ज्ञापन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
ग्रामीण विकास कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 569 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंद्र/राज्य परिवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा एवं पिपलोदा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत एवं उनके संलग्न ग्रामों में कितनी- कितनी बजट राशि के किस-किस प्रकार के कार्य स्वीकृत किए गए? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित वर्षों में कितने कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने कार्य अप्रारंभ है तो किन कारणों से तथा मजदूरी मूलक कार्यों में कितने मजदूरो का भुगतान किया गया? (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में स्वीकृत कार्यों को किए जाने हेतु क्या नियमानुसार संबंधित कार्य एजेंसी/ठेकेदार से अनुबंध इत्यादि भी किए गए तथा गुणवत्ता विहीन एवं राशि आहरण किए जाने के बावजूद कार्य नहीं किए जाने या अन्य किसी और प्रकार की शिकायते प्राप्त हुई? (घ) यदि हाँ, तो किन-किन वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत एवं ग्राम में किए गए कार्यों की सक्षम अधिकारियों अथवा जांच टीम द्वारा किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मजदूरी मूलक कार्य में मजदूर को किऐ गये भुगतान की जानकारी पब्लिक डोमेन www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है।। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ठेकेदारी प्रथा ग्राम पंचायतों के कार्यों में प्रतिबंधित होने से किसी ठेकेदार से अनुबंध नहीं करवाया गया है। क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायतों से अनुबंध करवाया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सहकारी समितियों में अनियमितता
[सहकारिता]
94. ( क्र. 570 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत कुल कितनी किन-किन स्थानों पर सहकारी समितियां कार्यरत हैं एवं क्या इनका वार्षिक लेखा जोखा का ऑडिट करवाया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो ऑडिटर द्वारा की गई जांच में किन-किन सोसाइटियों में किस-किस प्रकार की आर्थिक अनियमितता एवं नियम विरुद्ध राशि के जमा एवं आहरण संबंधी तथा नियम विरुद्ध किए गए कार्यों की आपत्तियां प्राप्त हुई? (ग) जिला रतलाम अंतर्गत समस्त सोसाइटी में शासन/विभाग की कुल जमा निधि,खाता धारकों की जमा निधि, एफडी, अंश पूंजी इत्यादि अन्य कोई और निधि भी क्या सुरक्षित होकर संरक्षित है अथवा सोसाइटियों में से षडयंत्र पूर्वक उन राशियों का आहरण कर गंभीर आर्थिक अपराध किया जा रहा है? (घ) वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2025 प्रश्न दिनांक तक आर्थिक अनियमितता संबंधी किन-किन सोसाइटियों में शिकायते, ऑडिट आपत्ति अथवा अन्य कोई शंकास्पद स्थिति पाए जाने पर किन-किन के विरुद्ध जांच संस्थित होकर उनके विरुद्ध किस दिनांक से किस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) रतलाम जिला अंतर्गत कुल 779 सहकारी समितियां पंजीकृत होकर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। जी हाँ, इनके लेखों का वार्षिक ऑडिट कराया जाता है। (ख) वर्ष 2023-24 में किए गए ऑडिट में बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित नगरा में सदस्यों के ऋण खातों, सदस्यों की पासबुक में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संस्था को आर्थिक हानि पहुँचाने की आपत्तियाँ प्राप्त हुई है तथा शेष सोसायटियों में नियम विरुद्ध किए गए कार्यों की गंभीर आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। (ग) जिला रतलाम अंतर्गत समस्त सोसाइटी में वर्ष 2023-24 में किए गए ऑडिट अनुसार शासकीय जमा निधि, खाता धारकों की जमा निधि, एफडी, अंशपूंजी इत्यादि अन्य निधि सुरक्षित होकर संरक्षित है, वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण में बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित नगरा में सदस्यों के ऋण खातों, सदस्यों की पासबुक में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर षड्यंत्रपूर्वक सदस्यों की राशि रु.31.30 लाख का गबन किया जाना पाया गया है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (घ) वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2025 तक आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणों और की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार है। 14 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में डी.सी.टी. एवं बैलेंस शीट में अंतर पाये जाने से विशेष अंकेक्षण कराया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''तीन'' अनुसार है।
रोजगार मेले का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
95. ( क्र. 581 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत चार वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा सौसर विधानसभा में वर्षवार कितने रोजगार मेले लगाये गये? (ख) इन रोजगार मेलों में कितने आकांक्षी युवाओं ने भाग लिया तथा कितने आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर दिए गये? (ग) उपरोक्त में विधानसभा में कितने कितने आकांक्षी युवा ऐसे हैं जिन्हें ऑफर लेटर देने के बाद संबंधित कम्पनी ने ज्वाइन नहीं कराया? (घ) कितनें आकांक्षी युवा ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ दी? (ड.) उपरोक्त चार वर्षों में विधानसभा में आकांक्षी युवाओं की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई है? (च) वर्तमान में विधानसभा में कितने आकांक्षी युवा हैं?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में सौसर विधानसभा में रोजगार मेला आयोजित नहीं किया गया है। जिला रोजगार कार्यालय, छिन्दवाड़ा द्वारा जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के समस्त आवेदक भाग लेते है, प्रश्नावधि में आयोजित मेलों की जानकारी निम्नानुसार है-
वर्ष |
मेलों की संख्या |
ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों कि संख्या |
2021-22 |
19 |
2600 |
2022-23 |
19 |
2273 |
2023-24 |
21 |
1301 |
2024-25 |
19 |
1396 |
(ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित रोजगार मेलों में कुल 13626 आकांक्षी युवाओं ने भाग लिया तथा 7570 आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (ग) एवं (घ) विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ड.) विभाग द्वारा विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (च) विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है अपितु छिन्दवाड़ा में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की संख्या 83741 है।
अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 583 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 2398 दिनांक 20/03/2025 में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काटी गई समस्त कालोनियों की जानकारी चाही गई थी जिसके प्रतिउत्तर में 05/07/2024 के पश्चात ग्राम गोगापूर में 07, घोंसला 05, खेड़ा खजुरिया 01, भिमाखेड़ा 05 एवं झारड़ा 02 कुल 20 अवैध कालोनियां काटी गई सम्पूर्ण विवरण मय कॉलोनाइजर का नाम, कालोनी का नाम, मूलभूत सुविधाएं विकसित है या नहीं, पंचायतों के प्रमाण पत्र, लाइसेंस संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित देवें। उक्त कालोनाइजरों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कॉलोनाइजरों पर जांच एवं कार्यवाही में विलम्ब होने का क्या कारण है? स्पष्टीकरण देवें। क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त अवैध कॉलोनाइजरों को सूचना पत्र/नोटिस प्रश्न दिनांक तक प्रदान किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त कॉलोनाइजरों को सरंक्षण प्रदान किया जा रहा है? प्रश्न दिनांक तक क्या अवैध कालोनियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है? (ग) ग्राम पंचायतों के अंतर्गत पूर्व से काटी गई कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं होने से आमजनों को हो रही असुविधाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी एवं कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
अपूर्ण कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
97. ( क्र. 584 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 323 दिनांक 11.03.2025 में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2015 से 2021 तक अपूर्ण पड़े कार्यों एवं आहरित राशि की जानकारी चाही गई थी, जिसके उत्तर में जनपद पंचायत खाचरोद की 12 ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत महिदपुर की 80 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य अपूर्ण पाए गए हैं। उक्त अपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदारों पर विभाग द्वारा आज प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त पंचायतों द्वारा अपूर्ण कार्यों की कुल आहरण राशि 98501984 रुपए होना पाया गया है। बताएं की भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा कार्य अपूर्ण होने पर भी ग्राम पंचायतों द्वारा राशि आहरण करने पर क्या सिर्फ सरपंच एवं सचिव ही जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सत्यापनकर्ता जिम्मेदार नहीं है, किस आधार पर उनके द्वारा कार्य को सत्यापित किया गया है? क्या इसके लिए वह दोषी नहीं है? (ग) विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झूठावद, झारड़ा, मकला, सगवाली, डेलची बुजुर्ग, इंदोख में 2015 से 2021 तक संपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी जीएसटी भुगतान, बिलों की प्रतियां सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। बताएं की अपूर्ण कार्यों की वसूली कब-तक की जाएगी एवं कब-तक अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करा लिए जायेंगे? बताएं कि कब तक जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत महिदपुर की 80 ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत खाचरौद की 12 ग्राम पंचायतों में अपूर्ण पाए गऐ कार्यों को पूर्ण कराऐ जाने हेतु जनपद पंचायत महिदपुर एवं जनपद पंचायत खाचरौद द्वारा सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, सहायक यंत्री, एसबीएम ब्लॉक समन्वयक एवं उपयंत्री को सूचना-पत्र, चेतावनी-पत्र से निर्देशित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) अपूर्ण कार्यों की आहरित राशि रूपये 98501984/- में से राशि रूपये 36876397/- के कार्य पूर्ण किये गये हैं। राशि रूपये 61755696/- के कार्य अपूर्ण हैं तथा राशि रूपये 37628/- के कार्य निरस्त किए गये हैं। अपूर्ण कार्यों पर मूल्यांकन के उपरांत भी सत्यापन/मूल्यांकन से अधिक राशि आहरण होने पर सरपंच/सचिव की जिम्मेदारी तय की जाती है। ग्राम पंचायत के खाते से बिना कार्य स्वीकृत किये राशि आहरण करने पर सरपंच एवं सचिव जिम्मेदार होते हैं। यदि मौके पर कार्य की वास्तविक मात्रा से अधिक मूल्यांकन कर राशि का आहरण हुआ है तो ऐसी स्थिति में सरपंच/सचिव एवं सत्यापनकर्ता की जिम्मेदारी तय की जाती है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) भुगतान बिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। ग्राम पंचायत सगवाली में तत्कालीन सरपंच/सचिव के विरूद्ध अनियमित आहरण हेतु प्रकरण धारा 89 में पंजीबद्ध किया गया है तथा ग्राम पंचायत झुठावद में तत्कालीन सरपंच/सचिव के विरूद्ध धारा 89 में प्रकरण पंजीबद्ध होकर अधिरोपित की गई राशि की वसूली की गई है। शेष ग्राम पंचायत झारडा, मकला, डेलचीबुजुर्ग एवं इंदोख में किसी भी पूर्ण कार्य में मूल्यांकन से अधिक राशि आहरण होना नहीं पाया गया है। अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार।
प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
98. ( क्र. 587 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई महाविद्यालय संचालित हैं? 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ, किन-किन कारणों से बंद हुए? बंद हुए महाविद्यालयों में कुल कितनी सीटें किस-किस ब्रांच की थीं? कारण सहित सूची उपलब्ध कराएँ। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित महाविद्यालयों में वर्तमान में कुल कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? कितनी सीटें वर्तमान में भी किन-किन कारणों से रिक्त हैं? (ग) क्या प्रदेश में निजी महाविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है? मोटी फीस देने के बाद भी निजी महाविद्यालय के विद्यार्थी देश स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं? इन महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शासन के नियमों की जाँच उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किस-किस जिम्मेदार अधिकारी ने की? उसमें क्या कमियाँ पाई गईं? जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में संदर्भित महाविद्यालयों में, निम्न गुणवत्ता वाले तथा शासन के नियमों की अनदेखी करने वाले कितने महाविद्यालयों की मान्यता उक्त अवधि में समाप्त की गई? इनमें कितने इंजीनियरिंग कॉलेज किस निजी विश्वविद्यालय के अधीन थे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में 124 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 59 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं 681 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। प्रश्नावधि में 32 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंद हुये है, बंद हुये निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के शहर, पाठ्यक्रम, सीटों की संख्या एवं कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) 124 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं 59 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की कुल सीटों एवं उनके विरूद्ध अध्ययनरत् विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। वर्तमान में इन महाविद्यालयों में सीटें रिक्त होने का मुख्य कारण इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की रूचि कम हो जाना है। (ग) निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर संबंधी जॉच नहीं करायी गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नकली फर्टीलाइजर एवं कीटनाशक दवाइयों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
99. ( क्र. 588 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में 1 जनवरी 2024 से आज तक कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न उर्वरकों और कीटनाशकों (नकली, घटिया और गैर-मानक कीटनाशकों सहित) के कुल कितने नमूने लिए गए और जांच के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजे गए? भेजे गए नमूनों में से कितनों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है? क्या रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में अधिकतर मामलों में नमूने प्रयोगशालाओं तक नहीं भेजे जा रहे हैं और कृषि तथा अन्य अधिकारियों द्वारा दुकानदारों के साथ अनियमितता कर मामलों का निपटारा किया जा रहा है? विभाग को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सभी मामलों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) वर्तमान में नकली, गैर-मानक और घटिया उर्वरकों तथा एग्रोकेमिकल दवाओं की जांच के लिए प्रदेश में कितनी प्रयोगशालाएं कहाँ-कहाँ संचालित हैं? स्थानवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्न (क) और (ख) में संदर्भित नकली और गैर-मानक एग्रोकेमिकल दवाएं बेचने के मामलों में विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय में कुल कितने चालान उक्त अवधि तक प्रस्तुत किए गए? जानकारी दें। उनमें से कितनों का निराकरण हुआ, इसकी भी जानकारी दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) रतलाम, नीमच एवं मंदसौर जिलों में 01 जनवरी 2024 से आज दिनांक के मध्य जिले के कृषि अधिकारियों के द्वारा व्यापारी/संस्थानों से नमूने लिए जा कर परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं को भेजे जा रहे हैं। तदाशय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख)के संदर्भित जिलों में अमानक औषधि के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण निरंक हैं। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
टीकमगढ़ जिले के नगर जतारा एवं लिधौरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने बावत्
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
100. ( क्र. 594 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने के शासन द्वारा मापदण्ड एवं नियम बताएं। ऐसे नियम की छायाप्रति प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रदेश के किन-किन जिलों में किस-किस विकासखण्ड में प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ उपरोक्त संस्थाएं नहीं खोली गई हैं, क्यों? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले में विकासखण्ड जतारा एवं नगर लिधौरा में प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न खोले जाने के क्या-क्या कारण हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि टीकमगढ़ जिले के विकासखण्ड जतारा के नगर जतारा में एवं नगर लिधौरा-खास में शासन के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के आदेश जारी किए जावेंगे तो कब तक?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) प्रदेश के 51 शासकीय आईटीआई विहीन विकासखण्डों की संभागवार, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ग) विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आईटीआई खोलने की है। 51 शासकीय आईटीआई विहीन विकासखण्डों में आईटीआई खोला जाना विभाग की प्राथमिकता है, जिसमें विकासखण्ड जतारा भी सम्मिलित है। नगर लिधौरा विकासखण्ड जतारा के अंतर्गत आता है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रामनगर महाविद्यालय में स्टाफ एवं रख-रखाव
[उच्च शिक्षा]
101. ( क्र. 597 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिले की विधानसमा क्षेत्र अमरपाटन के शासकीय महाविद्यालय रामनगर में वर्ष 2003-2004 से संचालित किया जा रहा है? प्रश्नतिथि तक उक्त महाविद्यालय में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् है संख्या दें? किस-किस विषय के क्या-क्या कोर्स संचालित हैं सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्त महाविद्यालय में किस-किस नाम/पदनाम के पद किस दिनांक से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं? सूची दें। इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न तिथि तक किस-किस नाम/पदनाम के द्वारा उक्त कॉलेज में कब से कार्य किया जा रहा है? सूची दें। किस-किस नाम/पदनाम के पद कब से किन कारणों से क्यों रिक्त हैं? नियम बतायें। (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय न्यू रामनगर जिला मैहर का आहरण संवितरण अधिकारी डीडीओ गत 22 वर्षों से नहीं है? अगर है तो किस नाम/पदनाम के पास हैं? राज्य शासन इस अधिकार को न्यू रामनगर कॉलेज के पास कब तक स्थानान्तरित करेगा? (घ) राज्य शासन प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही करते हुए छात्र हितों को सहानुभूति पूर्वक ध्यान में रखते हुए न्यू राम नगर में नियमित शिक्षकों एवं अन्य सभी जरूरी पदों पर नियुक्ति हेतु कब तक आदेश जारी करेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। महाविद्यालय में 220 छात्र तथा 684 छात्राएं अध्ययनरत हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। उक्त के अतिरिक्त प्रयोगशाला परिचारक के 06 तथा प्रयोगशाला तकनीशियन के 06 पद आउटसोर्स से भरे जाने हेतु स्वीकृत हैं, जो वर्ष 2023 से रिक्त हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा-2022 की चयन सूची जारी की जा रही है। प्राप्त चयन सूची अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। (ग) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय न्यू रामनगर का डी.डी.ओ. शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन के पास है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा- 2022 की चयन सूची जारी की जा रही है। प्राप्त चयन सूची अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है।
खेल मैदान निर्माण एवं रख-रखाव
[खेल एवं युवा कल्याण]
102. ( क्र. 598 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मैहर जिले के विधान सभा क्षेत्र अमरपाटन के मुकुन्दपुर में खेल के मैदान हेतु प्रश्नकर्ता के द्वारा कलेक्टर मैहर को पत्र लिखा गया था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र के दिनांक से प्रश्न तिथि तक क्या निर्णय कलेक्टर मैहर ने खेल के मैदान हेतु लिये? अगर निर्णय प्रश्न तिथि तक नहीं लिया है, तो कब तक निर्णय लिया जायेगा? क्या वहां पर उस भूमि पर जहां मैदान बनना है, वहां पर दो शासकीय भवनों का निर्माण हो चुका है? (ग) स्थानीय छात्र-छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर राज्य शासन/जिला कलेक्टर उक्त खेल के मैदान हेतु नवइयत के लिये कब तक निर्णय लेकर खेल का मैदान स्वीकृत करेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर से प्राप्त जानकारी अनुसार सदस्य द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री जिला मैहर को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर मैहर को दी गई है। (ख) कलेक्टर मैहर द्वारा कार्यवाही प्रतिवेदन मंगाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन की ओर पत्र भेजा गया है। इस भूमि को आरजी नम्बर 240 मेड पर चीरघर एवं आरजी नम्बर 241/2 पर विद्युत सब स्टेशन निर्मित है।(ग) प्रकरण में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अनुसार एवं शासन के निर्देशों के अनुक्रम में निर्णय लिया जा सकेगा।
भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लि. की शाखाओं की जानकारी
[सहकारिता]
103. ( क्र. 603 ) श्री विष्णु खत्री : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल को-आपॅरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड की भोपाल जिले में कितनी शाखाएं संचालित हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शाखाओं की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रीयजनों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है? यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक की अधिक शाखाएं होने का क्या कारण है? (ग) बैरसिया विधानसभा में भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक की शाखाओं के नवीन विस्तार पटल (1) रूनाहा (2) ललरिया (3) हर्राखेडा (4) परवलिया सड़क प्रारंभ किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाए भोपाल म.प्र.को पत्र क्र. A 107 दिनांक 12.05.2023 द्वारा लेख किया गया है? उक्त संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कुल 24 शाखाएँ संचालित हैं। शहरी क्षेत्र में 20 शाखाएँ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 शाखाएँ संचालित हैं। (ख) जी हाँ। भोपाल जिले में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार भोपाल सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बैंक भोपाल की शाखाएँ संचालित की जा रही हैं। शहरी क्षेत्र में संचालित 20 शाखाओं में से 4 शाखाओं द्वारा भी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्रीयजनों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। (ग) माननीय विधायक द्वारा उल्लेखित पत्र पर प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल, संयुक्त आयुक्त सहकारिता भोपाल संभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल बैंक से अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है।
बैरसिया विधानसभा की सहकारी साख समितियों का परिसीमन
[सहकारिता]
104. ( क्र. 604 ) श्री विष्णु खत्री : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा में कुल कितनी सहकारी साख समिति संचालित है? (ख) सहकारी साख समितियों के परिसीमन के संबंध में विभाग के क्या मापदण्ड हैं? (ग) बैरसिया की सहकारी साख समितियों का परिसीमन करने के संबंध में विभाग की क्या कार्ययोजना है साथ ही बैरसिया की सहकारी साख समितियों के परिसीमन उपरांत कुल कितनी सहकारी साख समितियाँ अस्तित्व में आयेगी? सूची उपलब्ध करायें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 20 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। (ख) सहकारी साख समितियों के पुनर्गठन/परिसीमन के मापदंड संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) बैरसिया क्षेत्र की 20 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन/परिसीमन उपरांत 18 नवीन सहकारी साख समितियां का गठन होकर कुल 38 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हो जायेंगी। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है।
विकास कार्यों एवं गौशाला का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 619 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र 77 सीधी अंतर्गत कौन-कौन से नवीन कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं और इन स्वीकृत कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितने कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं? अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र 77 सीधी में 2024 एवं 2025 में कितनी नवीन सड़कें स्वीकृत की गई हैं? सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में विधानसभावार एवं कुल आवंटित बजट कितना है? (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र 77 सीधी अंतर्गत पंचायत विभाग द्वारा कितने ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्मित की गई हैं और कितनी गौशालाएं निर्माणाधीन हैं? यदि अपूर्ण हैं तो अपूर्ण गौशालाएं कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? पूर्ण गौशालाओं में कितनी गौशालाएं संचालित हैं? कितनी गौशालाएं मूलभूत सुविधाओं के आभाव में संचालित नहीं हो पा रही हैं? जिन भी पूर्ण गौशालाओं में एक भी मवेशी नहीं हैं उसका कारण क्या है? (घ) प्रश्नकर्ता के विधानसभा अंतर्गत ऐसी कितनी पंचायतें हैं जो पंचायत भवन विहीन हैं? यदि ऐसी पंचायतें हैं तो इनमें पंचायत भवन कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2024 एवं 2025 के दौरान प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र 77 सीधी अंतर्गत मनरेगा योजनान्तर्गत कुल 816 स्वीकृत कार्य किए गए हैं, स्वीकृत कार्यों के लिए राशि रू.2804.20 लाख स्वीकृत की गई एवं 295 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत नवीन कार्यों का विवरण एवं अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र 77-सीधी में 2024 एवं 2025 में कुल 26 नवीन सड़कें स्वीकृत की गयी है। सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पिछले 02 वर्षों में कुल आवंटित राशि रु.12848.21 लाख है। विधानसभावार विस्तृत कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) विधानसभा सीधी अंतर्गत कुल 19 गौशालाओं का निर्माण कराया गया है जिसमें से 2 गौशाला निर्माणाधीन हैं, मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। कार्य की मांग के आधार पर श्रमिक नियोजन कर कार्य पूर्ण कराये जाते हैं। 17 पूर्ण गौशालाओं में 8 गौशालाएं संचालित हैं। 09 गौशालाएं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में संचालित नहीं हो पा रही हैं। 09 पूर्ण गौशालाओं में मूलभूत सुविधा के अभाव में कोई मवेशी नहीं रखे गये हैं। (घ) विधानसभा सीधी अंतर्गत कोई भी ग्राम पंचायत भवन विहीन नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
106. ( क्र. 620 ) श्रीमती
रीती पाठक : क्या
किसान कल्याण
एवं कृषि
विकास मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) जिला
सीधी अंतर्गत
स्थित मिट्टी
परीक्षण प्रयोगशाला
द्वारा वर्ष 2022-23 से लेकर आज
दिनांक तक कुल
कितने स्वाइल
हेल्थ कार्ड
जारी किए गए
हैं? यह
विवरण
वर्षवार एवं
विकासखंडवार
संख्या सहित
उपलब्ध कराया
जाए? जिन
किसानों को स्वाइल
हेल्थ कार्ड
जारी किए गए
हैं, उनकी
सूची
ग्रामवार, वर्षवार
एवं
विकासखंडवार
उपलब्ध कराई
जाए? (ख) वर्ष
2022-23 से आज
दिनांक तक
जिला सीधी में
सॉईल
टेस्टिंग
हेतु कौन-कौन
सी सामग्री
खरीदी गई है
तथा खरीदी गई
सामग्री का
सामग्रीवार
विवरण एवं
मात्रा सहित
विवरण उपलब्ध
कराया जाए? (ग) फसल बीमा कराए
गए किसानों
में से कितने
किसानों को
बीमा की राशि
प्रदान की गई
है? कितने
किसानों को
नहीं की गई है? कारण सहित
जानकारी
उपलब्ध कराएं
कि यह राशि कब
तक प्रदान की
जाएगी? (घ) प्रधानमंत्री
हर-घर सिंचाई
योजना के तहत
सीधी
विधानसभा
क्षेत्र के
अंतर्गत किन
कृषकों को कौन-कौन
से लाभ दिए गए
हैं? कितने
आवेदन
प्राप्त हुए
हैं? निराकरण
की स्थिति
बताएं। (ङ)
पिछले तीन
वर्षों में
किस-किस कंपनी
के खाद तथा
बीज के सैम्पल
फैल हुए?
प्रथम
बार फैल,
रेफरी
फैल की कंपनी
अनुसार तथा
जिला अनुसार सूची
और की गई
कार्यवाही की
जानकारी प्रदान करें ।
किसान
कल्याण एवं
कृषि विकास
मंत्री ( श्री
ऐदल सिंह
कंषाना ) : (क) जिला सीधी
अंतर्गत
स्थित मिट्टी
परीक्षण प्रयोगशाला
द्वारा वित्तीय
वर्ष 2022-23 से
प्रश्नांकित
अवधि तक 35,133 स्वाइल
हैल्थ कार्ड
जारी किये गये
हैं। वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''1.1'' अनुसार
है। किसानों
को ग्रामवार, विकासखण्डवार, वर्षवार
जारी किये गये
स्वाइल हैल्थ
कार्ड की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''1.2'' अनुसार
है। (ख) जिला सीधी
में वित्तीय
वर्ष 2022-23 से
प्रश्नांकित
तिथि तक
मिट्टी
परीक्षण हेतु
खरीदी
सामग्री एवं
मात्रा
संबंधी जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''2'' अनुसार
है। (ग) प्रधानमंत्री
फसल बीमा
योजना
अंतर्गत रबी 2023, खरीफ 2024
एवं रबी 2024-25 के
दावों का
भुगतान
प्रक्रियाधीन
है। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजनांतर्गत
राज्यांश
एवं केन्द्रांश
प्रीमियम
राशि प्राप्त
होने एवं
अंतिम उपज के
आकड़े प्राप्त
होने के
उपरांत पात्र
कृषकों को
दावों का भुगतान
किया जाता है।
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(घ) सीधी जिले
में कृषि
विभाग द्वारा
प्रधानमंत्री
हर घर सिंचाई
संचालित नहीं
है। (ङ)विगत 03 वित्तीय
वर्षों में
खाद, बीज
के अमानक
नमूनों एवं की
गई कार्यवाही
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-''3.1'' एवं परिशिष्ट के
प्रपत्र-''3.2'' अनुसार
है।
गंगा जल संरक्षण योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 621 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधान सभा में गंगाजल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में कौन-कौन से कार्य दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक कराए गए? कार्य का नाम बतावें। (ख) इन योजना में स्वीकृत कार्य की लागत क्या है l पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रत्येक पंचायत में किये गये कार्य पर सामग्री में कितना व्यय किया गया है एवं मजदूरी पर कितना व्यय किया गया है? जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुलताई विधानसभा में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेत तालाब एच डगवेल रिचार्ज पिट निर्माण कार्य दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक 1310 कार्य कराए गए। कार्य के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का रख-रखाव एवं संधारण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 631 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतो में ग्रामीण स्वच्छता के लिए किस-किस ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बने हुए हैं, सूची उपलब्ध कराएं। (ख) सामुदायिक स्वच्छता परिसर के हमेशा फंक्शन में रहने के लिए साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? जानकारी देवें। (ग) क्या सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को साफ स्वच्छ रखने के लिए ग्राम पंचायत को कोई फंड उपलब्ध करवाया जाता है या नहीं? इनमें सफाईकर्मी की नियुक्ति की जाती है अथवा नहीं? यदि नहीं है तो कारण सहित देवें। (घ) जिस प्रकार नगरीय निकायों में स्वच्छता परिसर के रख रखाव और संधारण के लिए स्वच्छता परिसर ठेके पर या इंटरनेशनल सुलभ सोसाइटी को सौंपे गए हैं, क्या इसी प्रकार के प्रावधान पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में है अथवा नहीं? यदि नहीं तो इस तरह के नवाचार के कदम कब तक उठाए जाएंगे? जिससे ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता पर नवाचार हो सके और ग्रामीणजनों को साफ सुलभ शौचालय उपलब्ध हो सके?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता के लिए ग्राम पंचायत में बने हुए सामुदायिक स्वच्छता परिसर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामुदायिक स्वच्छता परिसर के हमेशा फंक्शन में रहने के लिए साफ-सफाई की यथोचित व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा की जाती है। (ग) जी नहीं, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को साफ स्वच्छ रखने के लिये ग्राम पंचायत को कोई फण्ड उपलब्ध नहीं करवाया जाता हैं। इनमें सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति नहीं की जाती है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं की आय से एवं 15वें वित्त की आबद्ध राशि से सफाई करने एवं सफाई मित्र रखने की अस्थाई व्यवस्था कर सकती है। (घ) जी नहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वच्छता परिसर के रख रखाव और संधारण के लिए स्वच्छता परिसर ठेके पर या इंटरनेशनल सुलभ सोसाइटी को नहीं सौंपे गये है। म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 1164/पं.ग्रा.वि.विभाग/ एसबीएम(जी)/2020 दिनांक 26.08.2020 के अनुसार ग्राम एवं जिला पंचायत अपने स्वविवेक से परिसरों के संचालन एवं संधारण हेतु विभिन्न विकल्प अपना सकती है।
कृषि उपज मण्डी द्वारा जारी लायसेन्स का निरस्तीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 632 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी उज्जैन में कुल 182 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा कृषि जींसों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा रहा है तो इन व्यापारियों के विरूद्ध लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही कब तक की जवेगी एवं यदि किसी व्यापारी को भूखण्ड लीज पर आवंटित किया गया है तो आवंटित भूखण्ड की लीज कब तक निरस्त कर मण्डी समिति अपने कब्जे में कब तक लेंगे? (ख) मण्डी समिति द्वारा व्यापारियों को 16 गोदाम लीज पर दिये गये है, उन व्यापारियों द्वारा मण्डी को कर के रूप में कितनी आय हो रही है, क्या उन गोदामों में कृषि जीन्सों की खरीदी बिक्री के अलावा कोई और गैर कृषि कार्य किया जा रहा है तो प्रत्येक गोदामों का स्थल निरीक्षण कर गोदामवार सत्यापन रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कुल 54 भूखण्डधारियों की लीज 2005 में निरस्त कर दी गई थी। उन अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं उनके भूखण्ड को जल्द कब्जे में लेने हेतु क्या कार्यवाही की गई? समय-सीमा बतावें एवं की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। उक्त 182 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से 39 व्यापारी द्वारा कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा रहा है, कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय नहीं किये जाने पर लायसेंस निरस्तीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 182 लायसेंसधारियों में से 12 लायसेंसधारी व्यापारियों को गोदाम/दुकान/भू-खण्ड लीज पर उपलब्ध कराई गई है। आवंटियों को कृषि उपज का कारोबार न करने पर नोटिस जारी किये है। (ख) जी नहीं। मण्डी समिति को मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक आय रूपये 19,33,283/- (उन्नीस लाख तैतीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) हो रही है। उक्त 16 गोदाम में गैर कृषि व्यापार का कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक गोदाम का स्थल निरीक्षण कर गोदामवार सत्यापन रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। आवश्यक नहीं होने से लायसेंस निरस्तीकरण नहीं किया गया, भूखण्ड/भवन रिक्त कराने हेतु वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताना जाना संभव नहीं है।
नागरिक साख सहकारी समिति में अनियमितता
[सहकारिता]
110. ( क्र. 633 ) सुश्री मंजू राजेन्द्र दादू : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति मर्यादित वर्ष 2022 में हुए 8.85 करोड़ के घोटाले में कौन-कौन दौषी पाए गए है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं क्या संबंधितों से अब तक कोई राशि की वसूली गई है यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2022 से वर्तमान तक कितने एफ.डी. धारकों को राशि का भुगतान किया गया है एवं किन नियमों के तहत् किया गया है जानकारी देवें एवं क्या घोटाले में सम्मिलितों की सम्पत्ति कुर्क कर राशि वसूल की गई है यदि हाँ, तो कितनी नहीं तो क्यों? (ग) समिति के बिजली बिल काउण्टर से प्राप्त 5% कमीशन में कितनी राशि प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त राशि का उपयोग नियमानुसार किया गया है यदि हाँ, तो जानकारी देवें कि भुगतान किसे और किन नियमों के तहत् किया गया है एवं वर्तमान में बिजली बिल काउण्टर बंद क्यों है। (घ) समिति द्वारा वर्ष 2022 से वर्तमान तक क्या कोई राशि बकायादारों से वसूल की गई है यदि हाँ, तो कितनी और उक्त राशि का किन नियमों के तहत उपयोग किया गया जानकारी देवें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) नेपानगर नागरिक साख सहकारी समिति मर्यादित में वर्ष 2022 में हुए रू.8.85 करोड़ के घोटाले में दोषी पाये गये कर्मचारी, संचालक एवं पदाधिकारीगणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, उनके विरूद्ध उपायुक्त सहकारिता जिला बुरहानपुर द्वारा नेपानगर पुलिस थाना में एफ.आई.आर.क्रमांक/0879, दिनांक 29/12/2022 दर्ज कराई गई हैं। प्रकरण जिला सत्र न्यायालय में क्रमांक/एस.टी/43/2023 प्रचलन में है। इसी प्रकार न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाये जिला बुरहानपुर में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58-बी के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक डी.आर/बी.एच.एन/58 (बी)/2022-23/0001, 0002, 0003, 0004 एवं 0005 प्रचलित है। जी हाँ। संबंधितों में से मात्र एक कर्मचारी श्री सुरेश वानखेडे, केशियर से गिरफ्तारी उपरांत रूपये 17,60,000/- वसूल किये गये हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2022 से वर्तमान तक 114 एफ.डी.धारकों को राशि का भुगतान किया गया है। संस्था में प्रचलित नियमों एवं समय-समय पर संचालक मंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों एवं संस्था को प्राप्त राशि के अनुपात में। जी, नहीं। (ग) समिति के बिजली बिल काउण्टर से 5% कमीशन प्राप्त नहीं होता है बल्कि प्रत्येक बिल पर मात्र 5/- रूपये कमीशन प्राप्त होने का प्रावधान था। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगने से संस्था के बिजली बिल कलेक्शन बंद होने एवं म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लिमिटेड द्वारा बिल कलेक्शन हेतु संपन्न अनुबंध के तहत बुरहानपुर जिले के शहरी क्षेत्र से संस्था द्वारा बिजली बिल कलेक्शन का कार्य प्रारंभ किया गया है, किन्तु म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों से डोर-टू-डोर बिल कलेक्शन कार्य करवाने से संस्था को कोई भी राशि का कमीशन प्राप्त नहीं हो रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां, उक्त राशि का उपयोग संस्था के जमाकर्ता सदस्यों को संस्था में प्रचलित उपविधि, नियमों एवं संस्था के संचालक मंडल द्वारा समय-समय पर आयोजित बैठक में लिये निर्णयों के तहत किया गया।
आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में श्रम कानूनों का पालन
[श्रम]
111. ( क्र. 643 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर नगर निगम और अन्य विभागों में वर्तमान में कौन-कौन सी आउटसोर्स कंपनियाँ कार्यरत हैं और वे किन-किन विभागों में सेवाएं दे रही हैं? इन कंपनियों द्वारा कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या ये कंपनियाँ संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कर रही हैं? (ख) उक्त कंपनियों के संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लगातार वेतन विसंगति एवं कर्मचारियों के शोषण एवं पी.एफ. के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है, तो इनकी गत 6 माह में कब-कब, किसके द्वारा जांच की गई एवं जांच में क्या पाया गया? (ग) क्या गत 6 महीनों में इन कंपनियों के बैंक खातों में कर्मचारियों के लिए अंतरित की गई राशि संबंधित कर्मचारियों के खातों में जमा की गई है? क्या इसकी जाँच की जाएगी? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी? (घ) शासन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिससे कम वेतन देने या समय पर भुगतान न करने जैसी शिकायतों में कमी आ सके?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नगर निगम, जबलपुर एवं अन्य विभागों जैसे - म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर, कृषि उपज मण्डी, जबलपुर में कार्यरत आउटसोर्स कंपनियों की प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार इनके द्वारा संविदा श्रम (नियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) संबंधी विभागों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर प्रतिमाह वेतन भुगतान एवं समय-समय पर पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान किया जाता है। प्रश्न दिनांक तक वेतन विसंगति एवं कर्मचारियों के शोषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होना प्रतिवेदित नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित अनुसार आउटसोर्स कंपनियों द्वारा समस्त कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान किया गया है। (घ) विभागों द्वारा विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है, इसलिए संबंधित विभाग द्वारा आउटसोर्स कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है। अनुबंध शासकीय कार्यालय तथा आउटसोर्स कंपनी के बीच में रहता है, जिस स्थिति में भुगतान आउटसोर्स कंपनी को किया जाना नियमानुसार है।
एन.सी.सी. को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाना
[उच्च शिक्षा]
112. ( क्र. 644 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) में भाग लेने वाले कॉलेज के छात्रों को किस-किस प्रकार से लाभ मिलता है? (ख) उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी कॉलेजों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) अनिवार्य है या वैकल्पिक है? (ग) क्या विभाग उच्च शिक्षा में एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) को अनिवार्य करने पर विचार करेगा? जिससे छात्रों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी तथा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। यदि हाँ, तो कब तक? इसकी रूपरेखा क्या होगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वैकल्पिक (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अतिरिक्त परियोजना संचालक/ओएसडी के द्वारा किये गये अनियमित लाभ
[उच्च शिक्षा]
113. ( क्र. 647 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त उच्च शिक्षा में पदस्थ अतिरिक्त परियोजना संचालक एवं ओएसडी की विभिन्न शिकायतों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता प.क्रं./बी.पी.एल./256/25 दिनांक 15.04.25 जो मुख्य सचिव म.प्र.शासन को दिनांक 28.04.25 को प्रेषित है की जांच किन अधिकारी के द्वारा की गई। प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई विवरण देवें। (ख) क्या पदस्थ अतिरिक्त परियोजना संचालक का पद राज्य प्रशासनिक सेवा का है यदि हाँ, तो अभी तक पदस्थापना क्यों नहीं की गई क्या विभाग के प्रमुख द्वारा जानबूझकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थ होने देना नहीं चाहते। क्या पदस्थ अतिरिक्त परियोजना संचालक एवं ओ.एस.डी. पर लोकायुक्त म.प्र. में प्रकरण पंजीबद्ध है। यदि हाँ, तो इनके द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं एवं नियम विरुद्ध पदोन्नति एवं अतिरिक्त वेतन ली गई हैं उसकी वसूली शासन कब तक करेगी। (ग) क्या श्री एस.के. सिंह को यू.जी.सी. वेतनमान की पात्रता नहीं थी फिर भी इन्हें कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से 4 पे बैंड प्राप्त किया गया है। जबकि इनका सेवाकाल 27 वर्ष उच्च शिक्षा में अध्यापन नहीं करने का है। अन्य विभागों में कार्यालयीन करने का है।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-04-2025 की जांच हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 875/रूसा/2025 दिनांक 02-07-2025 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत निराधार पाई गई। (ख) जी हाँ। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाती है। जी नहीं। जी नहीं। लोकायुक्त में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। (ग) श्री एस.के. सिंह को यू.जी.सी. वेतनमान व पात्रतानुसार वेतनमान दिया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
महाविद्यालय में विज्ञान विषयों का संचालन
[उच्च शिक्षा]
114. ( क्र. 648 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की देवरी विधानसभा अंतर्गत शा.महा.केसली में विज्ञान विषयों की स्नातक कक्षाऐं प्रारम्भ किये जाने हेतु मान. मुख्यमंत्री महो.की घोषणा को कब तक पूरा किया जायेगा? (ख) क्या महाविद्यालय केसली में स्नातक स्तर की विज्ञान की कक्षायें प्रारम्भ करने एवं शा.महा. देवरी में स्नातकोत्तर स्तर की विज्ञान कक्षायें खोले जाने के संबंध में मा.मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव महो. म.प्र. शासन को प्रेषित पत्रों एवं मा.उच्च शिक्षामंत्री जी को प्रेषित मांग पत्र 30 जून 2025 के पूर्व तक कितने बार दिये गये हैं उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) से दिये गये मांग पत्रों में की गई कार्यवाही से मा.विधायकों को अवगत कराये जाने का प्रावधान हैं, यदि हाँ, तो मा.मंत्री जी के कार्यालय एवं म.प्र.शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कब-कब अवगत कराया गया प्रति उपलब्ध कराएँ। (घ) उपरोक्त के संबंध में यदि नहीं अवगत कराया गया और नियम है तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कोई कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं यदि हाँ, तो आज दिनांक तक किन पर कार्यवाही की गई विवरण दें, यदि नहीं तो क्यों।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां। माननीय विधायक जी को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के अनुक्रम में कार्यवाही उपरांत अवगत कराया जावेगा। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनपद पंचायत में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 651 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें कलेक्टर महोदय श्योपुर के पत्र क्र. 20-2023/शिका./2024/1646 दिनांक 25.01.2024 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई थी यदि हां, तो। (ख) जांच समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को सौंप दी यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जाये। (ग) क्या जांच प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई हैं, यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार। (ग) जी हाँ। समिति द्वारा प्रस्तुतत जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान में विलंब
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
116. ( क्र. 652 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी के किसी भी प्रकरण में कार्यवाही करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 31-10-2024 को सेवानिवृत्त श्री एस.सी. सिंगादिया, अपर संचालक कृषि के विरूद्ध सात माह बाद संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, मध्यप्रदेश के आदेश क्र.अ-5-सी-5/शिका./12/ 2024-25/पार्ट/80 भोपाल दिनांक 18.06.2025 से किस नियम के तहत जांच आदेशित की गई? कृपया नियम बतायें तथा नियम की प्रति संलग्न करें। (ग) सेवानिवृत्त श्री एस.सी. सिंगादिया के प्रकरण में सेवानिवृत्ति के सात माह बाद यदि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पेंशन नियम 1976 के प्रावधानों के विपरीत प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जांच आदेशित कर सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एस.सी. सिंगादिया के सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान में अनावश्यक विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा ऐसे जिम्मेदारों के विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। यदि नहीं तो क्यों और क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में श्री एस.सी.सिंगादिया के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच, लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) शेष प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
खस्ताहाल सड़क का नवनिर्माण अथवा हस्तांतरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 659 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिछोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ाखुर्द से पहाड़ा कलां मार्ग का कुछ भाग लो.नि.वि. के अधीन है व लगभग 500 मी. मार्ग म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. के अंतर्गत है? यदि नहीं तो वास्तविक स्थिति क्या है? मार्ग का कितना-कितना भाग किस विभाग के अधीन है व वर्तमान में क्या उक्त मार्ग आवागमन/यातायात योग्य है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांकित मार्ग का लगभग 2 कि.मी. भाग अत्यंत खराब है व यातायात योग्य नहीं है? क्या विभाग समुचित निर्णय लेकर इस मार्ग का हस्तांतरण किसी एक विभाग को करेगा ताकि उक्त विभाग मार्ग का संधारण व नवनिर्माण कर सके? यदि नहीं तो कब तक एक ही मार्ग दो विभागों के कारण आम जनता परेशानी का सामना करती रहेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1899 दिनांक 29.08.2019 द्वारा किये गये अनुरोध पर पहाड़ाखुर्द से पहाड़ाकलां मार्ग की 1.50 कि.मी. लम्बाई के भाग के लिये इकाई-1 के पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 06.09.2019 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग-शिवपुरी को अनापत्ति पत्र जारी किया गया था। 1.50 कि.मी. लम्बाई का यह भाग क्षतिग्रस्त स्थिति में है। मार्ग की शेष 0.494 कि.मी. लम्बाई के भाग का संधारण म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इकाई-शिवपुरी द्वारा कराया जा रहा है एवं सन्तोषप्रद स्थिति में है। (ख) लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी द्वारा मार्ग के 1.50 कि.मी. भाग का संधारण/निर्माण नहीं करने के कारण प्रकरण म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की तकनीकी समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी से 1.50 कि.मी. लम्बाई के क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण की आगामी 10 वर्ष की किसी कार्य योजना में शामिल होने की जानकारी चाही गई थी। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी ने पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 14.05.2025 से अवगत कराया कि पहाड़ाकलां से पहाड़ाखुर्द मार्ग का निर्माण विभाग की आगामी 10 वर्ष की योजना में सम्मिलित नहीं हैं। लोक निर्माण विभाग को अनापत्ति पत्र से दिये 1.50 कि.मी. भाग को सम्मिलित कर मुख्य महाप्रबंधक, ग्वालियर से पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 02 दिनांक 06.06.2025 होकर प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 7682 दिनांक 27.06.2025 से पैकेज क्रमांक MP40MTN121 में शामिल कर संधारण किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में पैकेज क्रमांक MP40MTN121 के संविदाकार को इकाई-शिवपुरी के पत्र क्रमांक 2113 दिनांक 30.06.2025 से 1.50 कि.मी. लम्बाई के भाग का कार्य 120 दिवस में पूर्ण करने की अवधि निर्धारित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गंगा जल संवर्धन अभियान में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 661 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में गंगा जल संवर्धन अभियान अंतर्गत जनपदवार क्या-क्या कार्य, कहां-कहां कितनी-कितनी लागत से किये गये? जनपदवार किन-किन ग्रामों/क्षेत्रों में किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया गया? स्थलवार, लागत सहित सम्पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या चयनित स्थलों पर तालाबों/जल संरचनाओं का निर्माण ही नहीं किया गया है और भ्रष्टाचार कर शासन की राशि का गबन/दुरूपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या विभाग रायसेन जिले में इस वर्ष गंगा जल संवर्धन अभियान अंतर्गत कराये गये सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की विस्तृत जांच कराई जाकर उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रायसेन जिले में गंगा जल संवर्धन अभियान अंतर्गत, खेत तालाब, रिचार्ज पिट एवं अमृत सरोवर निर्माण के कार्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कराये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चयनित स्थलों पर तालाबों/जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। मनरेगा योजना से स्वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य मौके पर उपलब्ध है। इसमें कोई भ्रष्टाचार कर शासन की राशि का गबन/दुरूपयोग का मामला संज्ञान में नहीं आया। (ग) रायसेन जिले में इस वर्ष गंगा जल संवर्धन अभियान अंतर्गत किये गए कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा एवं द्वितीय जियोटैग पश्चात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा अतिरिक्त जिला एवं राज्य स्तर से भी मौके पर निरीक्षण किया गया है। कोई भ्रष्टाचार व अनियमितता नहीं पाई गई है, अतः अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय महाविद्यालय कुक्षी के गेट पर बसों का स्टॉपेज किया जाना
[उच्च शिक्षा]
119. ( क्र. 664 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार छात्र-छात्राओं युवाओं के लिए शिक्षा को बेहतर बनाने के कई तरह के प्रयास कर रही है यदि हाँ, तो छात्र -छात्राओं के आवागमन के लिए शासन ने क्या प्रयास किए है? (ख) क्या शासकीय महाविद्यालय कुक्षी नगर से 4-5 किलोमीटर दूर स्थित है क्या छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय तक पैदल जाना पड़ता है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या छात्र-छात्राओं को आवागमन न होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जबकि उसी रूट के बस चालक कॉलेज के यहां बस नहीं रोकते हैं आगे निकल जाते हैं जिस कारण छात्र-छात्रा समय पर कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं आवागमन उनके शिक्षा में अवरोध पैदा कर रहा है? (घ) क्या शासन स्तर से छात्र- छात्राओं को महाविद्यालय तक बस में बैठने व बसों को रुकवाने का आदेश जारी किया जा सकता है हाँ या नहीं यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय तक आवागमन के लिए शासन के पास क्या व्यवस्था है।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रदेश के समस्त प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों के आवागमन हेतु बस सुविधा उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। छात्र-छात्राएं अपने संसाधनों से महाविद्यालय में अध्ययन हेतु जाते हैं। (घ) जी हाँ। नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रशिक्षण
अधिकारी के
भर्ती नियम
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
1. ( क्र. 8 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों/व्यावसायिक अनुदेशकों की भर्ती हेतु आई.टी.आई. सी.टी.एस. पाठ्यक्रम के साथ-साथ सी.आई.टी.एस. पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या देश के अधिकांश राज्यों ने अपने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में भर्ती हेतु सी.आई.टी.एस. पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया है? (ग) यदि हाँ तो मध्यप्रदेश में यह आदेश अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती हेतु सी.आई.टी.एस. पाठ्यक्रम अनिवार्य करने के आदेश कब तक जारी किए जावेंगे?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। (ख) देश के अन्य राज्यों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ग) मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 संशोधन दिनांक 26 सितम्बर 2018 अनुसूची तीन की टिप्पणी (1) एवं (2) के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति के उपरांत ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आईटॉट आदि से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के उपरांत ही वेतनवृद्धि एवं नियमितिकरण के लाभ का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भ्रष्टाचार की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 11 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत चीनोर जिला ग्वालियर के तत्कालीन सरपंच भारत सिंह, सचिव रामभजन, रोजगार सहायक संजय ने दो सी.सी. रोड की सामग्री का बिल क्रमांक 2569 दिनांक 13.09.2017 से वेण्डर रानी बाथम के नाम से पहला भुगतान रुपये 03, 66, 000/- का दिनांक 13.09.2017 को एवं इसके 22 दिन बाद इसी नम्बर एवं इसी दिनांक के इसी बिल क्रमांक से पुनः रुपये 04, 98, 500/- का भुगतान फर्जी ई.पी.ओ. (इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट ऑर्डर) द्वारा दिनांक 22.10.2017 को इसी वेण्डर को किया गया है जिससे शासन को रुपये 08, 64, 500/- की आर्थिक क्षति हुई है? (ख) क्या अतिरिक्त सी.ई.ओ. जिला पंचायत ग्वालियर ने उक्त गबन की जांच की, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 07.11.2017 में उक्त सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को गबन का दोषी पाया? जिसके संबंध में थाना चीनोर में गबन का अपराध क्रमांक 191/2017 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471/34 भा.द.वि. का दर्ज हुआ है? (ग) क्या थाना चीनोर में उक्त फर्जी आहरण के संबंध में दर्ज अपराध क्रमांक 191/2017 का अभियोग पत्र कब तक न्यायालय में पेश किया जायेगा? उसकी समय-सीमा बतायी जावे तथा वर्ष 2017 से आज दिनांक तक अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया गया? जिसमें कौन-कौन पुलिस अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) रानी बाथम पुत्री गोविन्द बाथम निवासी मोतीझीर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 191/17 धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 34 ताहि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी रानी बाथम घटना दिनांक से फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
रोजगार मेलो में आकांक्षी युवाओं को रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
3. ( क्र. 14 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत चार वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग जिलों में वर्षवार कितने-कितने रोजगार मेले लगाये गये? इन रोजगार मेलो में कितने-कितने आकांक्षी युवाओं ने भाग लिया तथा कितने–कितने आकांक्षी युवाओं को ऑफर लेटर दिए गये? (ख) उपरोक्त में जिलावार कितने-कितने आकांक्षी युवा ऐसे है जिन्हें ऑफर लेटर देने के बाद संबंधित कम्पनी ने ज्वाइन नहीं कराया? (ग) उपरोक्त चार वर्षों में प्रदेश में आकांक्षी युवाओं की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई है? वर्तमान में जिलावार कितने-कितने आकांक्षी युवा है?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की संख्या में 0.56 प्रतिशत की कमी हुई है। एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
जीरन खेल मैदान का उन्नयन
[खेल एवं युवा कल्याण]
4. ( क्र. 15 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नीमच जिले की नगर पंचायत जीरन में गौशाला के समीप खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित की गई है यदि हाँ, तो कितनी, सर्वे नं. खसरा नं. से जानकारी दे। (ख) प्रश्नांश (क) सदंर्भित उक्त मैदान के उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को पत्र प्रेषित किया था यदि हाँ, तो उस पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत कराए। (ग) खेल विभाग द्वारा उक्त खेल मैदान के उन्नयन को लेकर विभाग द्वारा कोई राशि जारी की गई है यदि हाँ, तो कितनी, यदि नहीं तो कब तक विभाग द्वारा इस कार्य के लिए बजट जारी किया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, नगर पंचायत जीरन में खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम भूमि आरक्षित नहीं है। (ख) जी हाँ माननीय सदस्य द्वारा नगर जीरन स्थित खेल परिसर के उन्नयन हेतु लेख किया गया है। नगर जीरन स्थित खेल परिसर का आधिपत्य नगर परिषद् जीरन का होने से खेल विभाग द्वारा उन्नयन व नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं हैं। खेल परिसर के उन्नयन हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 3386 दिनांक 15.07.2025 द्वारा लेख किया गया है, प्रतिलिपि से माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया गया है। (ग) जी नहीं, प्रश्नोत्तर (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
क्षतिग्रस्त पुल का पुन: निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 17 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-194 थांदला जिला झाबुआ के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग द्वारा निर्मित पुल ग्वाली, पतरा, रामपुरा, अनास नदी पर बना है जो कि अधिक बाढ़ आने से एक साईड से कट गया है। जिस कारण करीब 02 वर्ष से क्षेत्र के लोगों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। (ख) क्या क्षेत्रवासियों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पुल निर्माण फिर से किया जाये, की गई मांग के अनुसार शासन द्वारा स्वीकृति जारी की गई है तब से करीब 01 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण क्यों नहीं किया जा रहा है। उल्लेखित पुल का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2023 में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अनास नदी पर पूर्व से निर्मित पुल (ग्वाली ब्रिज चैनेज 9000 मी.) की एक साईड कट गई थी, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। (ख) उक्त पुल के सुधार हेतु दिनांक 12.06.2024 को तकनीकी स्वीकृति एवं दिनांक 24.06.2024 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य का नियमानुसार निविदा स्वीकृति होकर 28.08.2024 को मेसर्स आंशिका कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स को कार्यादेश दिया गया था। उक्त कार्य संविदाकार द्वारा धीमी गति से किये जाने के कारण दिनांक 02.06.2025 को अनुबंध निरस्त किया गया है। शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु BOQ तैयार किया गया है। निविदा पश्चात नवीन एजेन्सी तय किये जाने के उपरांत ही कार्य किया जाना संभव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
6. ( क्र. 21 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा हेतु परासिया क्षेत्र के ग्राम मोरडोंगरी में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी? अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही व विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर मोरडोंगरी में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) मोरडोंगरी में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2025/151 दिनांक 10.03.2025 को प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कब तक कार्यवाही को पूर्ण करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। पत्र के परिपालन में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु जानकारी प्राप्त की गई। परीक्षण उपरांत विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।
इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
7. ( क्र. 22 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में लगभग 52 एकड़ शासकीय भूमि एवं 100 बिस्तरों का छात्रावास भी उपलब्ध है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खिरसाडोह में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारम्भ किये जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ-साथ इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जाती है तो बहुत ही कम वित्तीय भार पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना हो जायेगी और इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने से सम्पूर्ण छिंदवाड़ा व उसके आस-पास स्थित जिले के छात्र/छात्राओं को बहुत अधिक सुविधा व लाभ प्राप्त होगा। क्या शासन/विभाग द्वारा उक्त संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ग्राम खिरसाडोह जिला छिंदवाड़ा में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही व अन्य सभी औपचारिकताओं को कब तक पूर्ण करते हुये इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग की प्राथमिकता प्रत्येक संभाग में एक शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का घटक संस्थान के इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने की है। खिरसाडोह जिला-छिन्दवाड़ा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें पूर्व से ही जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जबलपुर संचालित है। अत: खिरसाडोह जिला छिन्दवाड़ा में नवीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है। जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं की लाभ-हानि की जानकारी
[सहकारिता]
8. ( क्र. 62 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं और कहां-कहां पर हैं? (ख) सन् 2021-22 से 2024-25 तक शाखावार लाभ-हानि ऋण वितरण-वसूली की जानकारी दें। (ग) जो शाखाएं लगातार हानि में चल रही हैं, उनके हानि के कारण क्या हैं? उन शाखाओं को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है और कब तक बंद कर दी जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2, 3, 4 एवं 5 अनुसार है। (ग) हानि में चल रही शाखाएं बैंक की अमानत शाखाएं हैं जो अमानतों का संकलन कर बैंक मुख्यालय को अमानत प्रेषित करती है। शाखाओं से संकलित अमानत का निवेश एवं ऋण व्यवसाय मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। शाखाओं द्वारा संकलित अमानतों पर मुख्यालय द्वारा शाखाओं को ब्याज का भुगतान किया जाता है। इन शाखाओं द्वारा अधिक ब्याज दर पर अमानतें संकलित की गयी है और कासा (करेंट एवं सेविंग) अमानतों का अनुपात अत्यधिक कम है, इन शाखाओं द्वारा अमानतों पर भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति स्थानांतरण मूल्य प्रणाली के अंतर्गत मुख्यालय द्वारा भुगतान की गयी ब्याज राशि से की जाती है। समग्र रूप से म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल निरंतर लाभ में हैं। बैंक व्यवसाय में वृद्धि हेतु अधिक से अधिक अमानत संकलन किये जाने एवं ग्राहकों को निकटतम स्थान से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदाय किये जाने से हानि में चल रही शाखाओं को बंद नहीं किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अन्य विभागों के कर्मचारियों का संलग्नीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 63 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिला में कुछ जनपद पंचायतों में शिक्षा विभाग अथवा अन्य विभाग के कर्मचारियों को संलग्नीकरण लिया जाता है। ऐसा क्यों? (ख) वर्तमान में टीकमगढ़ जिला पंचायत सहित किन-किन जनपदों में किन-किन कर्मचारियों का संलग्नीकरण किया गया है नाम पद सहित बतायें? (ग) क्या विभाग प्रमुख द्वारा मांग करने पर कि हमारे कर्मचारियों को वापिस किया जाए फिर भी मूल पद स्थापना पर कर्मचारी उपस्थित नहीं होता है। ऐसा क्यों? उदाहरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ का पत्र क्र. स्था.04/2023/073 टीकमगढ़ दिनांक 20.02.2025 जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ को लेख किया गया है। उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की? (घ) कब तक प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तथ्यों की जांच कर नीति विरूद्ध आदेश करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, कर्मचारियों की कमी होने के कारण शासकीय कार्य बाधित न हो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग अथवा अन्य विभाग के गैर शिक्षकीय कार्य के कर्मचारियों को समय-समय पर व्यपवर्तित किया जाता रहा है। वर्तमान में जिला पंचायत एवं जिले की जनपद पंचायतों में किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी संलग्न नहीं है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) विभाग प्रमुख द्वारा कर्मचारियों को वापिस किये जाने की मांग करने पर संबंधित कर्मचारियों को मूल पदस्थी की पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त किया जाता है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 4023 दिनांक 11-07-2025, से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नांश (ग) में अंकित पत्र क्रमांक स्था.04/2023/073 टीकमगढ़ दिनांक 20.02.2025 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ से जारी न होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। (घ) नीति विरूद्ध आदेश जारी न होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन खेल परिसर के निर्माण की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
10. ( क्र. 80 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा कोलारस विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय कोलारस में नवीन खेल परिसर के निर्माण हेतु माननीय मंत्री महोदय एवं विभाग में कौन-कौन से पत्र कब-कब प्रेषित किये गये? उपरोक्त संदर्भ में माननीय मंत्री जी एवं विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या माननीय मंत्री जी द्वारा कोलारस में खेल परिसर की स्वीकृति हेतु संचालक, खेल एवं युवा कल्याण म.प्र. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कोलारस क्षेत्र में खेल परिसर के निर्माण हेतु वर्तमान में क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। यदि नहीं तो खेल परिसर के निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) माननीय विधायक द्वारा कोलारस में खेल परिसर निर्माण हेतु पत्र क्र.300 दि.4.7.2024 द्वारा माननीय मंत्री जी खेल और युवा कल्याण को पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय मंत्री जी द्वारा पत्र क्र.820 दिनांक 19.9.2024 एवं पत्र क्र. 1047 दि. 23.6.2025 द्वारा संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग को लेख किया गया है, जिसके संदर्भ में संचालनालय के पत्र क्रमांक 5812, दि. 27.09.2024, क्र.6894, दि. 25.10.2024, क्र. 11213, दि. 27.02.2025 एवं क्र. 1586 दि. 27.05.2025 के द्वारा कलेक्टर शिवपुरी को भूमि आवंटन हेतु लेख किया गया था। कार्यालय कलेक्टर द्वारा आदेश क्र. 124, दिनांक 23.06.2025 द्वारा ग्राम मनीपुरा की भूमि सर्वे नं. 25 रकबा 8.634 भूमि में से 2.83 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के नाम आरक्षित कर आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर खेल परिसर निर्माण हेतु म.प्र.पुलिस हॉउसिंग कार्पोरेशन को प्राक्कलन तैयार करने हेतु पत्र क्र.3091, दिनांक 08.07.2025 द्वारा लेख किया गया है। (ख) जी हाँ। प्रश्नोत्तर (क) अनुसार माननीय मंत्री जी खेल और युवा कल्याण ने संचालक खेल और युवा कल्याण, म.प्र. को पत्र क्र.820 दिनांक 19.9.2024 एवं पत्र क्र.1047 दिनांक 23.6.2025 द्वारा परीक्षण कर कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है। (ग) प्रश्नोत्तर (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता
कच्ची सड़कों का डामरीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 91 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से ग्राम है जो आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की पक्की सड़क से नहीं जुड़े है जानकारी ग्रामवार, पंचायतवार, विकासखण्डवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) उक्त ग्रामों को पक्की डामरीकृत सड़कों से जोड़ने हेतु शासन स्तर से क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है यदि हाँ, तो ग्रामवार, पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) उक्त ग्रामों को पक्की डामरीकृत सड़कों से कब तक जोड़ दिया जावेगा समय अवधि बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) PMGSY कोर नेटवर्क अनुसार कोलारस विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़क से नहीं जुड़े ग्रामों की ग्रामवार, पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “1“ अनुसार है। (ख) जी हाँ। पक्की सड़क से न जुड़े 07 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार पात्रता परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। 05 ग्रामों को जोड़ने का कार्य पी.एम.जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “1“ अनुसार है। (ग) PMJANMAN के अंतर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत मार्गों के पूर्णता की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “2“ अनुसार है PMGSY-IV के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों के पात्रता का परीक्षण वर्तमान में प्रचलन में है। वर्तमान स्थिति तक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 102 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम अगस्त 2021 में प्रारंभ कर सभी राज्य सरकारों से पाम के वृक्षों के पौधरोपण कर उत्पादन में वृद्धि करने का आग्रह किया था? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु शासन द्वारा आगामी तीन वर्षों में क्या लक्ष्य रखे गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत अभी तक नर्मदापुरम् जिले में कितने किसानों द्वारा कितने पाम के वृक्षों का पौधरोपण किया गया? (घ) उक्त योजना में पाम के वृक्षों के पौधरोपण पर किसानों को कितना अनुदान एवं कौन सी सुविधाएं दी जाना है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी, नहीं। (ख) भारत सरकार द्वारा वर्षवार वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2025-26 हेतु राशि रू.646.09 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता हैं। (ग) निरंक। (घ) योजना के दिशा-निर्देश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विक्रम पुरस्कार की घोषणा
[खेल एवं युवा कल्याण]
13. ( क्र. 103 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 एवं 2018 में प्रदेश में हॉकी, खो-खो एवं क्रिकेट के किन-किन खिलाडि़यों को विक्रम पुरस्कारों की घोषणा कब की गयी एवं कब इन्हें सम्मानित किया गया नाम, पते सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन खिलाडि़यों को पुरस्कार हेतु चयनित किया गया उनके आवेदन पत्र एवं आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटोप्रति उपलब्ध कराते हुए यह भी बतावें कि किस खिलाड़ी को किस प्रमाण पत्र या प्रतियोगिता पर कितने-कितने अंक दिये गये? (ग) क्या उपरोक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2025 में संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को पत्र एवं ईमेल द्वारा भी जानकारी चाही गयी थी? क्या उक्त जानकारी कब दी गयी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वर्ष 2017 एवं 2018 में प्रदेश में हॉकी, खो-खो एवं क्रिकेट खेल में विक्रम पुरस्कार की घोषणा एवं अन्य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खिलाड़ियों के आवेदन पत्र एवं आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। चयनित खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र या प्रतियोगिता पर दिये गये अंकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जी हाँ, चाही गई जानकारी संचालनालयीन पत्र क्रमांक 3121 दिनांक 08.07.2025 को दी गई।
अधोसंरचना मद में कार्य एजेंसी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 119 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला अंतर्गत अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्यों में किस नियम के तहत ग्राम पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया गया व कार्य ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में सिवनी जिला अंर्तगत अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्य किसकी देखरेख में कराये जा रहे है एवं उक्त निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन पाए जाने पर कौन जिम्मेदार रहेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सिवनी जिला अंतर्गत अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्यों में नियमों/आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है व कार्य ठेकेदार द्वारा कराये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सिवनी जिला अंतर्गत अधोसंरचना मद से स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायतों की देखरेख में कराये जा रहे हैं। निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन पाए जाने की सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
15वें वित्त की राशि का उपयोग एवं जनपद सदस्यों के अधिकार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 135 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के जनपद पवई एवं शाहनगर को 15वें वित्त आयोग की राशि में वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में राज्य शासन से कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? आवंटन से संबंधित आदेश की प्रक्रिया उपलब्ध करावे। वर्षवार प्राप्त आवंटन से जनपद सदस्यों के क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां स्वीकृत किए गए? कार्य का नाम लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कार्य हेतु जनपद सदस्यों से प्राप्त अनुशंसा/स्वीकृति की प्रमाणित प्रतियां जनपद सदस्यवार, वर्षवार, कार्यवार उपलब्ध करावें। (ग) क्या वर्ष 2023-24 से आज दिनांक तक आवंटित राशि का जनपद सदस्यवार आवंटन न करके कुछ जनपद सदस्यों को ही पूरी राशि के कार्य आवंटन कर दिए गए? यदि हाँ, तो ऐसा किस नियम/आदेश के तहत किया गया? उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) जैसी स्थिति भविष्य में न हो एवं कार्यों का आवंटन निष्पक्ष रूप से सभी सदस्यों में समान हो, इसके लिए विभाग क्या कदम उठाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''अ'' अनुसार है। (ख) 15वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार 15वें वित्त योजना अंतर्गत स्वीकृत होने वाले कार्य जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अनुमोदित किये जाते हैं। अनुशंसा की आधार पर कार्य देने का कोई प्रावधान 15वें वित्त आयोग के निर्देशों में नहीं है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, जनपद पंचायत पवई एवं शाहनगर में सामान्य सभा के अनुमोदन उपरांत ही 15वें वित्त आयोग अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अनुशंसा के आधार पर कार्य देने का कोई प्रावधान 15वें वित्त आयोग के निर्देशों में नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राथमिक कृषि साख समितियों पर ऋण असंतुलन की जानकारी
[सहकारिता]
16. ( क्र. 147 ) श्री रमाकांत भार्गव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 31 मार्च 2025 पर जिला सहकारी बैंकों का समितियों पर कितना ऋण बकाया है? मदवार, समितिवार जिलेवार बताएं। (ख) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की प्राथमिक कृषि साख समितियों का किसानों पर कितना ऋण शेष है, 31 मार्च 2025 पर समितिवार, जिलेवार जानकारी बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर कितना ऋण असंतुलन है, कब असंतुलन की वसूली कैसे होगी, क्या इसके लिए बैंकों की बैलेंस शीट में कोई प्रावधान किये जा रहे है? यदि नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 31 मार्च, 2025 पर जिला सहकारी बैंकों का समितियों पर राशि रू.7142.99 करोड़ बकाया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख समितियों का किसानों पर दिनांक 31.3.2025 की स्थिति पर रू.4045.37 करोड़ ऋण शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के आधार पर लगभग रू.3097.62 करोड़ का ऋण असंतुलन है, ऋण असंतुलन के लिए बैंकों की बैलेंस शीट में वर्तमान में प्रावधान नहीं है। बैंक एवं संस्थाओं द्वारा अर्जित लाभ एवं रिस्ट्रक्चरिंग आदि के आधार पर ऋण असंतुलन को कम किया जा सकता है।
कृषि उपज मंडी में स्थायी सचिव की नियुक्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
17. ( क्र. 151 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गोटेगाँव कृषि उपज मंडी में विगत लंबे समय से स्थायी सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है तथा मंडी का संचालन अस्थायी या प्रभारी सचिव के माध्यम से किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा यह विचार किया गया है कि प्रभारी सचिव व्यवस्था से मंडी के कार्यों की नियमितता, पारदर्शिता एवं किसान हित प्रभावित हो रहे हैं? (ग) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि स्थायी सचिव की अनुपस्थिति के कारण मंडी में किसान, व्यापारियों एवं आम उपभोक्ताओं को कई प्रकार की प्रशासनिक व तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा गोटेगाँव कृषि उपज मंडी में शीघ्र स्थायी सचिव की नियुक्ति किए जाने की कोई प्रक्रिया प्रस्तावित है, ताकि मंडी का संचालन प्रभावी रूप से हो सके एवं किसानों के हित सुरक्षित रह सकें?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ (ख) प्रभारी सचिव की व्यवस्था से नियमितता, पारदर्शिता एवं किसान हित प्रभावित नहीं हो रहे है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) वर्तमान में संवर्ग में कुल 63 सचिव ही पदस्थ होने से मंडी निरीक्षकों को रिक्त सचिव पद का प्रभार सौंपकर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया व गुणवत्ता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 164 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2023 से प्रश्नांश दिनांक तक जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट व सिवनी में पंचायतों व ग्रामीण यांत्रिक सेवा में जिला खनिज, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क व अवसंरचना एवं मुद्रांक शुल्क मद से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए है? यदि हाँ, तो कार्यों की लागत व स्थान सहित जानकारी देवे। क्या उक्त कार्यों की विधानसभावार स्वीकृति के कोई नियम है? यदि हाँ, तो वे क्या है व क्या उपरोक्त कार्य उक्त नियमानुसार स्वीकृत किये गए है? यदि नहीं तो क्यों व ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मद से व जिलो में स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, कार्य में व्यय राशि व इसके विरूद्ध किये गए कार्य, कार्य में निर्माण सामग्री की प्रदाय एजेंसी को नियम विरूद्ध तरीके से अधिक राशि देने व किये गए कार्य की तुलना में अधिक कार्य का माप दर्शाकर भुगतान करने व अन्य बिंदुओं सम्बन्धी शिकायत व पत्र विभाग/शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो उनकी जांच अन्य विभाग के तकनीकी अधिकारियों से कराई गई? यदि नहीं तो कब तक कराई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ जानकारी संकलित की जा रही है। जी नहीं। विधानसभावार स्वीकृति के नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ, जी नहीं। मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परिक्षेत्र कार्यालय जबलपुर, से प्राप्त शिकायत की जांच करायी गयी है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महाविद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालय में कार्यों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
19. ( क्र. 168 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-पांढुर्ना, छिंदवाड़ा व सिवनी में वर्ष 2020 से आज दिनांक तक महाविद्यालयों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, मार्ग, सीमा दीवार, खेल-कूद मैदान, जिम, समस्त सामग्री व अन्य कार्य हेतु शासन/विभाग/जनभागीदारी समिति से प्राप्त राशि, इसे व्यय करने की प्रक्रिया, निर्माण एजेंसी का नाम की जानकारी मदवार कार्यवार व कार्यों की वर्तमान स्थिति की सहित देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में शासन/विभाग के नियमों का पूर्णतः पालन कर शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस बाबत् इनकी निगरानी हेतु शासकीय महाविद्यालयों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गए निरीक्षण की जानकारी उपलब्ध करावे। यदि नहीं तो वे महाविद्यालय कौन-कौन से है और शासन/विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों व कब तक की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहकारी समिति की सदस्यता समाप्ति
[सहकारिता]
20. ( क्र. 170 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति बैतूल के सदस्य श्री अनिल गर्ग बैतूल की समिति सदस्यता समाप्त कर उन्हें भूखण्ड से वंचित कर दिया गया है। (ख) संस्था में वर्तमान में कितने सदस्य है तथा किस-किस सदस्य को भूखण्ड का आवंटन किया गया है और किन सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन नहीं किया गया है, भूखण्ड आवंटन नहीं किये जाने के क्या कारण थे? (ग) समिति ने श्री अनिल गर्ग की सदस्यता समाप्त करने के पूर्व उन्हें किस-किस दिनांक को सूचना पत्र जारी किया, किस-किस दिनांक को सुनवाई का अवसर दिया यदि सूचना पत्र जारी नहीं किया, सुनवाई का अवसर नहीं दिया तो कारण बतावे। (घ) सहकारिता विभाग ने सदस्यता समाप्त कर भूखण्ड से वंचित सदस्यों को भूखण्ड दिलवाने हेतु क्या कार्यवाही की है यदि नहीं की तो कारण बतावे कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) 70 सदस्य, जिन सदस्यों को भूखण्ड आवंटन किया गया है एवं जिन्हें आवंटन नहीं किया गया है, उन सदस्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भूखण्ड शेष नहीं होने से 16 सदस्यों को संस्था द्वारा भूखण्ड आवंटित नहीं किये गये। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संस्था द्वारा किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं की गई, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बीज की गुणवत्ता एवं बिक्री
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
21. ( क्र. 173 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किन-किन बीज कंपनियों को जिला धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन में वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में किन-किन संस्थाओं को बीज व्यापार के लिये बीज विक्रय अनुज्ञप्ति राज्य या केंद्र सरकार की किस संस्था द्वारा दी गई। बीज विक्रय अनुज्ञप्ति की सूची उपलब्ध करवाएं। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों में किन-किन दुकानों पर किन-किन कंपनियों के किस-किस बीज का व्यापार किया, सूची उपलब्ध करवाएं। बिना बीज विक्रय अनुज्ञप्ति के बीज का व्यापार करने वाली कंपनियों पर की गई कार्रवाई की प्रति उपलब्ध कराएं। कार्रवाई नहीं की गई तो कारण बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) के जिले के कितने-कितने किसानों ने वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किस दुकान से खरीदे गए किस कंपनी के किस-किस बीज की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की, शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएं। कार्रवाई नहीं की गई तो कारण बताएं। (घ) प्रश्नांश (ग) की शिकायतों के आधार पर वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा क्या सुधार या क्या मानक तय किया गया, प्रति सहित बताएं। (ङ) बीज कंपनियों की किस योग्यता या आधार पर, बीज की किस प्रकार की गुणवत्ता के तहत किस-किस बीज के व्यापार के लिए बीज विक्रय अनुज्ञप्ति किस संस्था द्वारा दी जाती है।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बीज कंपनियों/संस्थाओं/ विक्रेताओं को जिले में बीज व्यापार के लिये बीज विक्रय अनुज्ञप्ति संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी सह उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा दी गई। वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 में बीज व्यापार के लिये जारी वर्षवार बीज विक्रय अनुज्ञप्ति की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों में बीज विक्रय संस्थावार, कम्पनीवार एवं फसलवार बीज व्यापार की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उक्त वर्षों में बिना बीज विक्रय अनुज्ञप्ति के बीज का व्यापार करने का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। अत: शेष प्रश्नांश उद्भुत नहीं होता। (ग) वर्ष 2023-24 प्रश्नांश (क) के जिलों में से जिला बड़वानी में 01 किसान द्वारा 01 बीज विक्रेता से खरीदे गये मक्का बीज की बीज कम्पनी बायर क्राप साईस प्रा.लि.थाने महाराष्ट्र एवं 34 किसानों द्वारा कपास बीज की बीज कम्पनी एक्सेलेन्टसीड्रस प्रा.लि. अहमदाबाद एवं वर्ष 2024-25 में जिला खरगोन में 208 किसानों द्वारा 30 बीज विक्रेताओं की बीज कम्पनी मेसर्स एडवांटा इन्टरप्राइजेस लिमिटेड से खरीदे गए मक्का बीज की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की गई। शिकायतों पर नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज की गई। शिकायत पर की गई एफ.आई.आर. की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) शिकायतों के आधार सघनता से बीज गुण नियन्त्रण हेतु वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियन्त्रण) आदेश 1983 के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये है। अनुलग्नक 1, 2, 3. (ड.) बीज के व्यापार के लिए बीज विक्रय अनुज्ञप्ति बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियन्त्रण) आदेश 1983 के प्रावधान अनुसार आवश्यक दस्तावेज एवं बीज निरीक्षक द्वारा व्यापार स्थल एवं भण्डारण स्थल के निरीक्षण उपरान्त संबंधित जिले के अनुज्ञापन अधिकारी सह उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा खाद्यान्न, दलहन, तिलहन एवं कपास के बीज हेतु बीज विक्रय अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।
वृक्षारोपण की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 187 ) श्री
राजेश कुमार
शुक्ला : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
विधानसभा
बिजावर
अंतर्गत कोई
एन.जी.ओ. कार्बन
अधिकार
समझौते,
कार्बन
केडिट अथवा
अन्य किसी
योजनांतर्गत
स्वयं अथवा
किसी
मल्टीनेशनल
कंपनी के
सहयोगी के रूप
में कार्य कर
वृक्षारोपण
का कार्य कर
रहा है? (ख) यदि
हाँ, तो
उसका नाम क्या
है? उन्होंने
किस भूमि पर
वृक्षारोपण
किया है अथवा
अनुबंध किया
है या कर रहे
है? सभी
भूमियों के
खसरा नं.,
क्षेत्रफल, भू स्वामी
के नाम एवं
अनुबंध की
प्रतियां प्रदाय
करें। (ग) उक्त
वृक्षारोपण
किसकी अनुमति
से किया जा
रहा है? अनुमति
देने वाले के
नाम, पदनाम
सहित जानकारी
प्रदाय करे।
यह अनुमति किस
नियम/अधिनियम
के अंतर्गत दी
गई? उसकी
प्रति प्रदाय
करे। यदि
अनुमति के
बिना कार्य
किया गया है, तो सरकार
द्वारा क्या
कार्रवाई की
गई या की जाएगी? (घ) उक्त कार्य
हेतु शासकीय
अथवा पट्टे की
भूमि का भी उपयोग
किया गया है? यदि हाँ, तो किन
खसरो में एवं
किस अधिकारी
ने किस नियम के
अंतर्गत यह
अनुमति
प्रदान की, उसकी
संपूर्ण
पत्रावली
प्रदाय करे। (ङ)
उक्त NGO द्वारा
पिछले 10
वर्षों में
बिजावर
विधानसभा
क्षेत्र में
कौन-कौन से
कार्य किए गए
हैं, कार्यों
की सूची,
संबंधित
स्थान, कार्य
की प्रकृति
एवं
लाभार्थियों
के नाम सहित
विस्तृत
विवरण प्रदाय
किया जाए।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जी
हाँ। (ख) से (घ)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ड.)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-ब अनुसार है।
ग्राम रोजगार सहायकों व पेसा मोबलाइज़र की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 198 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पेसा मोबलाइज़र का मानदेय 8000 रूपए किये जाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो इस घोषणा के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी, संबंधित आदेश निर्देश व अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं? क्या इनका मानदेय बढ़ाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और कितना यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में घोषणा की गई थी कि पदनाम बदलकर सहायक पंचायत सचिव किया जायेगा, सचिवों के समान सेवा-शर्त व स्थानांतरण प्रक्रिया का लाभ मिलेगा, सचिवों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा, यदि हाँ, तो इन घोषणाओं के परिपालन में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है, संबंधित आदेश निर्देश व संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं? क्या उक्त घोषणाओं का लाभ भविष्य में इन्हें दिया जायेगा, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति एक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में की गई थी यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में भी इन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी मानकर शासन के नियम अनुसार समस्त लाभ दिए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो बताएँ कि पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में इन्हें क्या लाभ दिए जा रहे हैं? यदि नहीं तो इन्हें अंशकालिक कर्मचारी कब माना गया और इसके क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति स्थानांतरण की समस्त प्रकियाएं पंचायत सचिव के समान होने, पंचायत सचिवों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण ग्राम रोजगार सहायक को देने के संबंध में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी। पदनाम बदलकर सहायक पंचायत सचिव करने के संबंध में घोषणा नहीं की गई। घोषणा की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पंचायत सचिवों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं। सशक्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ग्राम रोजगार सहायक को अंशकालिक कर्मचारी माना गया।
विभाग अंतर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( क्र. 199 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के नाम पदनाम वर्तमान पदस्थापना एवं वर्तमान पद में कितने वर्ष से पदस्थ हैं, की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को गृह जिले एवं गृह संभाग में पदस्थ रहने के क्या नियम हैं? गृह जिले व गृह संभाग में इन्हें अधिकतम कितने वर्ष तक कितने बार पदस्थ रखा जा सकता है? वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो गृह जिले या गृह संभाग में तय समय से अधिक समय तक पदस्थ हैं? इन्हें अन्य जिले व अन्य संभाग में कब तक पदस्थ किया जायेगा? (ग) मंडला जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न विभागीय योजनाओं का कितने हितग्राहियों को लाभ मिला है, योजनवार संख्या उपलब्ध कराएं। (घ) मंडला जिले में वर्ष 2021-22 में टी.आर.एफ.ए. योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों को चना, मसूर व अन्य बीज जो वितरण किये गए, संख्या उपलब्ध कराएं। क्या डिण्डौरी जिले में इसी योजना अंतर्गत उक्त वर्ष में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो क्या मंडला जिले में भी इसकी जाँच करवाई जाएगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) मंडला जिले में वर्ष 2021-22 में टी.आर.एफ.ए. योजना अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या क्रमश: चना-5848, मसूर-2307 एवं अन्य बीज (निरंक) है। जी हां, डिण्डौरी जिले में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। मंडला जिले में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की कार्यवाही निरंक है।
जनभागीदारी समिति का गठन
[उच्च शिक्षा]
25. ( क्र. 210 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दलोदा जिला मंदसौर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के गठन हेतु आयोजित बैठक की प्रोसेडिंग, समिति के गठन की प्रक्रिया की जानकारी, बैठक के विवरण और समिति के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पंजीकृत असंगठित कर्मकार हितग्राहियों को प्रदत्त सुविधा
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
26. ( क्र. 211 ) श्री विपीन जैन : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित शासकीय आई.टी.आई. कॉलेजों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ( पंजीकृत असंगठित कर्मकार ) कार्डधारक हितग्राहियों के लिए क्या व्यवस्था/आरक्षण/प्राथमिकता है विवरण देवें? (ख) पंजीकृत असंगठित कर्मकार कार्डधारक हितग्राहियों को और कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदेश में संचालित शासकीय आई.टी.आई. कॉलेजों में प्रदान की जाती है।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमोदय आई.टी.आई., भोपाल में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (पंजीकृत असंगठित कर्मकार) कार्डधारक हितग्राहियों एवं उनके बच्चों के प्रवेश हेतु संचालित की जा रही है। प्रदेश में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु इन हितग्राहियों एवं उनके बच्चों के लिये आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में म.प्र. के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों (संबल कार्डधारक) एवं मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल (MPBOCW) कार्डधारक की सन्तानों को प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) की प्रतिपूर्ति की जाती है।
जिला पंचायत सी.ई.ओ. पर कार्रवाई
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 215 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री राजेश कुमार जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों (विशेषतः शहडोल, मंदसौर एवं अशोक नगर) में कार्यरत रहे हैं? कृपया उनका कार्यकाल वर्षवार दर्शाया जाए। (ख) उक्त जिलों में उनके कार्यकाल के दौरान स्थानीय संपरीक्षा निधि (Local Audit Fund) की कितनी वार्षिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं की गईं? कृपया वर्षवार विवरण दिया जाए। (ग) राज्य शासन द्वारा निर्धारित संपरीक्षा की समय-सीमा का उल्लंघन किए जाने पर क्या नियमितीकरण अथवा दंडात्मक कार्रवाई की गई? यदि हां, तो संबंधित आदेशों की प्रति संलग्न की जाए। (घ) रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विकास अनुदानों, पंचायती योजनाओं या वित्तीय सहायता में किसी प्रकार की कटौती अथवा रोक लगाई गई है? यदि हां, तो विवरण सहित सूचित करें। (ड.) भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन द्वारा कौन-से नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र विकसित किए गए हैं? क्या सी.ई.ओ. स्तर पर संपरीक्षा मॉड्यूल की निगरानी के लिए ई-पोर्टल या आई.टी. प्रणाली विकसित की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
राशि वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 221 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरोना संक्रमण काल के दौरान विद्यालयों को बंद करने एवं बच्चों को सूखा खाद्यान्न (दाल, चावल) एवं राशि दिये जाने के निर्देश शासन द्वारा थे इस संबंध के जारी निर्देश की प्रति देते हुये बतावें की कुल कितने माह विद्यालय बंद थे नगर पालिक निगम रीवा एवं नगर पंचायतों में संचालित विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को सूखा खाद्यान्न बांटने हेतु कितनी मात्रा कितने विद्यालयों हेतु प्रति छात्र प्रदान की गई थी का विवरण विद्यालयवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन किचन सेट के माध्यम से वितरण किये जाने का उत्तरदायी संस्था महिला मण्डल को दिया गया है जिसको सूखा खाद्यान्न कोरोना के दौरान बच्चों को दिये जाने हेतु प्राप्त हुआ था जिसे बच्चों को बांटने बाबत् अपनाई गई विधि प्रक्रिया की जानकारी देवें बच्चों को दिये गये सूखे खाद्यान्न को दिये जाने सत्यापन विद्यालय के प्रधानाध्यापक वी.आर.सी. एवं अन्य किनके द्वारा सत्यापित कराया गया अगर नहीं कराया गया तो खाद्यान्न की कालाबाजारी कर बाजार में बेचा गया इसकी जांच कराकर वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण बाबत् क्या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कोरोना अवधि में प्रश्नांश (ख) अनुसार सूखा खाद्यान्न के आवंटन किये जाने का सत्यापन बी.आर.सी.सी. एवं अन्य किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया बतावें। वी.आर.सी. कार्यालय एवं जिला पंचायत रीवा को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र का सत्यापन किनके द्वारा किया गया बतावें अगर सत्यापन नहीं कराया गया खाद्यान्न का गबन किया गया इस पर संस्था संचालक एवं अन्य जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही के आदेश देंगे? बतायें अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उल्लेखित आधारों पर संस्था महिला मण्डल एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा कोरोना काल समय का सूखा खाद्यान्न विद्यालय बंद होने के दौरान बच्चों को आवंटित नहीं किया गया जिसका सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं कराया गया फर्जी तरीके से आवंटन दिखाकर खाद्यान्न का गोलमाल किया गया जिसकी जांच उच्च स्तरीय समिति बनाकर कराते हुये संबंधितों से राशि वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने बाबत् क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। कोरोना संक्रमण काल में कुल 08 माह 11 दिवस विद्यालय बंद थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) जी हां, कोविड-19 के संक्रमण के कारण शालाएं बंद होने से संस्था द्वारा विद्यार्थियों को खाद्यान्न का वितरण घर-घर जाकर तथा विद्यालयों में बुलाकर, कोरोना गाईड लाईन का पालन करते हुए किया गया, जिसका सत्यापन बी.आर.सी.सी. के माध्यम से कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कोरोना अवधि में सूखा खाद्यान्न के आवंटन किये जाने का सत्यापन बी.आर.सी.सी. द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आपराधिक प्रकरण दर्ज करना व राशि की वसूली
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 222 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 873 उत्तर दिनांक 20.03.2025 में प्रश्नांश (क) के उत्तर में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीश चन्द्र द्विवेदी द्वारा 14608 श्रम कार्ड जारी किये गये की जानकारी दी गई। कार्ड जारी करने हेतु जारी नोटशीट एवं कार्य संबंधी सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम के साथ इन कार्डधारियों को किन-किन योजनाओं के लाभ से लाभांवित किया गया, का विवरण हितग्राहीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विवाह सहायता के लाभ से कितने श्रम कार्डधारियों को लाभान्वित किया गया, का विवरण प्रश्नांश (क) अनुसार पदस्थ श्री द्विवेदी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यकाल की अवधि की देवें। हितग्राहियों के परिवार आई.डी. एवं उम्र सत्यापन संबंधी दस्तावेज की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में अपात्रों को बगैर नोटशीट एवं दस्तावेज तैयार कराए श्रम कार्ड जारी कर अपात्रों को विवाह सहायता एवं खाद्यान्न के साथ अन्य लाभ दिए जाने के जिम्मेदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री द्विवेदी एवं शाखा प्रभारी श्री इरशाद खान (संविदा) की जांच उच्च स्तरीय समिति बनाकर कराये जाने व शासन को पहुंचाई गई आर्थिक क्षति की वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश देंगे तो बतावें अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार (ख) श्री हरिशचन्द्र द्विवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के कार्यकाल में 2169 लाभार्थियों को विवाह सहायता के लाभ से लाभान्वित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ग) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन श्रम विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 596 दिनांक 21.02.22 के अनुक्रम में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में घटित 05 सदस्यीय टीम द्वारा हितग्राहियों के निवास पर जाकर जांच की गई कुल 371 प्रकरणों की जांच एवं सत्यापन में कोई भी विसंगति नहीं पाई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
संविदा पर अपात्रों की नियुक्ति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 248 ) श्री आरिफ मसूद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अधीन जिला एवं जनपद स्तर और मनरेगा परिषद में संविदा पर पदस्थ लेखाधिकारी, सहा. लेखाधिकारी, ऑडिट आफिसर, ऑडिटर, ए.पी.ओ., लेखापाल, ऑपरेटर द्वारा नियुक्ति के समय लगाये गये फर्जी कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा व अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का मामला संज्ञान में आया था। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 18/08/2016 को दैनिक भास्कर भोपाल के डी.बी.स्टार के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने पर म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जांच कमेटी गठित की गई थी? यदि हां तो जांच कमेटी द्वारा कितने संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कम्प्यूटर डिग्री यूनिवर्सिटी की पाई गई एवं उनके लगाये गये अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये एवं कितनों के अनुभव प्रमाण पत्र ई.पी.एफ. में पंजीकृत संस्था के पाये गये? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) जांच में किन-किन संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फर्जी कम्प्यूटर डिग्री/संदिग्ध अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई प्रश्न दिनांक तक किन-किन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। नामवार, पद सहित जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ (ख) जी नहीं। प्रकरण परिषद के संज्ञान में आने के पश्चात कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7300 दिनांक 02.08.2016 से जांच हेतु जांच दल गठित किया गया था। उल्लेखित जांच विस्तृत एवं विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं से अभिलेख सत्यापन के संबंध में है। जांच दल में सम्मिलित अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण हो जाने से जांच की कार्यवाही वर्तमान तक नहीं हो सकी है। पुन: जांच आदेश क्रमांक 8187 दिनांक 27.02.2025 से जांच दल गठित किया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
खेत सड़क, सुदूर सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 255 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर विधान सभा क्षेत्र में खेत सड़क, सूदुर सड़क योजना में दिनांक 01/06/2021 से 30/06/2025 तक कितनी राशि के कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए की जानकारी कार्य नाम, लागत, स्थान नाम, कार्य प्रारंभ दिनांक, आहरण दिनांक, कार्य पूर्णता प्रतिशत, निर्माण एजेंसी नाम सहित कार्यवार, वर्षवार देवे। (ख) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? (ग) दिनांक 30/06/2025 की स्थिति में राजपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में लंबित है उनकी सूची की छायाप्रति देवे। इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिले की राजपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खेत सड़क एवं सुदुर सड़क योजना में दिनांक 01.06.2021 से 30.06.2025 तक कुल 03 सुदूर सड़क स्वीकृत की गई हैं जिसकी कुल स्वीकृत राशि रू. 3695131/- है। प्रश्नांश की शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) माह दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। (ग) दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में राजपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी खेत, सुदूर सड़क स्वीकृति की प्रत्याशा में लंबित नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
खेल सुविधाएं एवं प्रोत्साहन राशि व रोजगार
[खेल एवं युवा कल्याण]
32. ( क्र. 277 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल सुविधाएं प्रशिक्षण, रोजगार एवं प्रोत्साहन राशि देने हेतु खेल नीति में क्या प्रावधान किये है। इसके लिये कितनी-कितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि आवंटित की है और कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की जानकारी दें। (ख) शासन ने किन-किन खेलों से संबंधित कितने-कितने अवार्डी एवं पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि एवं अन्य क्या-क्या सुविधाएं व शासकीय सेवा में नियुक्ति दी है सूची दें। किन-किन खिलाडि़यों को घोषित कितनी-कितनी राशि कब से नहीं दी गई है एवं क्यों सूची दें। क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में किन-किन खिलाड़ियों को कब से शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई है एवं क्यों? खिलाड़ियों के लिये स्वीकृत कितने पद रिक्त है? (घ) प्रदेश शासन की उपेक्षा पूर्ण नीति व खेल अकादमियों में समुचित खेल सुविधाएं प्रशिक्षण एवं शासकीय सेवा में रोजगार के पर्याप्त अवसर न मिलने से कितने अवार्डी व पदक विजेता खिलाड़ी प्रदेश से बाहर चले गये है? क्या शासन इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर समूचित व्यवस्था करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल नीति 2005 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक बजट प्रावधान, आवंटित राशि व व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2023 के अवार्डी खिलाड़ियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है तथा अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के वर्तमान तक खिलाड़ियों को स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। वर्ष 2022-23 से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में दी गई नियुक्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। 38वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखण्ड के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि सम्मान समारोह आयोजित कर दी जाना है। राज्य शासन द्वारा विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी सुश्री वर्षा बर्मन विक्रम अवार्डी वर्ष 2015 व सुश्री मुस्कान किरार विक्रम अवार्डी वर्ष 2019 के द्वारा समय-सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई है। इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत इन्हें नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रचलन में है। राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 12 खिलाड़ियों को सीनियर कैटेगरी में विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2022 तक के समस्त विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है, उन सभी को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। वर्ष 2023 के 12 विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाना है। (घ) प्रश्नोत्तर (ग) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप पात्र समस्त खिलाड़ी जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की गयी है। अतः कोई भी पात्र खिलाड़ी प्रदेश से बाहर नहीं गया है।
सड़क मार्ग पर जल भराव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 304 ) श्री
इंजीनियर
प्रदीप
लारिया : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) प्रधानमंत्री
सड़क योजना
अंतर्गत
नरयावली विधानसभा
क्षेत्र
अंतर्गत
गिदवानी से
सड़ेरी सड़क
मार्ग का
निर्माण किया
गया था? यदि
हाँ, तो
वर्ष/लागत
सहित विस्तृत
जानकारी
देवें। (ख) यदि हाँ, तो उक्त
सड़क मार्ग में
कितने
पुल/रपटा
निर्माण
कार्य किये गए? (ग) क्या
प्रश्नांश (ख) में
वर्णित रपटा
पर वर्षा ऋतु
में पानी का
भराव होता है
यदि हाँ,
तो
जानकारी
देवें तथा
पानी भराव के
कारण रपटे पर
आवागमन
अवरूद्ध हो
जाता है/पानी
भराव के कारण
काई लग जाने
के कारण फिसलन
की
दुर्घटनाएं
घटित होती हैं? (घ) क्या
प्रश्नांश (ग) में
वर्णित
कठिनाइयों को
दृष्टिगत
रखते हुए उक्त
रपटा पर विभाग
द्वारा पुल
निर्माण कार्य
हेतु कोई
योजना/प्राक्कलन
तैयार किया
गया है? यदि
हाँ, तो
जानकारी
देवें एवं
प्राक्कलन को
कब तक स्वीकृति
प्रदान की
जायेगी?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) हाँ।
प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क
योजना अंतर्गत
नरयावली
विधानसभा
क्षेत्र में
वर्ष 2007-08 में
स्वीकृत
सड़ेरी बड़कुआं
से गिदवानी
मार्ग का निर्माण
दिनांक 28.02.2009 को
पूर्ण कराया
गया था। मार्ग
की कुल लागत
रू. 23.85 लाख
है। (ख) सड़ेरी
बड़कुआं से
गिदवानी
मार्ग में 02 पुलियों
(आर.डी.51मी.
पर FCW एवं
आर.डी. 282.40मी.
पर 1 RHPC) का
निर्माण
कराया गया है।
(ग) हाँ, आर.डी.51मी. पर
निर्मित FCW में वर्षा
ऋतु में पानी
का भराव होता
है तथा पानी
भराव के कारण
रपटे पर
आवागमन 07 से 08 घण्टे तक
वर्षाकल में 6 से 7 बार
अवरूद्ध हो
जाता है एवं
पानी भराव से
काई लग जाने
के कारण फिसलन
की
दुर्घटनाएं
घटित होती है।
(घ) मुख्यालय
द्वारा
क्षतिग्रस्त/जलमग्न
होने वाली
संरचनाओं के स्थान
पर नवीन
संरचना हेतु
प्राथमिक
सर्वे रिपोर्ट
चाही गई है।
अतः उक्त रपटा
पर विभाग द्वारा
पुल निर्माण
किये जाने
हेतु सर्वे
रिपोर्ट
कार्यालयीन
पत्र क्रं. 465 दिनांक 15.04.2025 द्वारा
मुख्यालय
प्रेषित की
गई।
शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय की जानकारी
[आयुष]
34. ( क्र. 305 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित किये जा रहे है तथा ग्राम/ग्राम पंचायतों/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र में संचालित है? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित किन-किन शासकीय औषधालय में चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है? नाम/संपर्क नंबर सहित जानकारी देवें तथा अन्य शासकीय कर्मचारियों का नाम एवं संपर्क नंबर सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित औषधालयों में कितने पद स्वीकृत हैं। औषधालयवार जानकारी देवें तथा प्रश्न दिनांक तक कितने पद रिक्त हैं। औषधालयवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित औषधालय में वर्ष-2022-23, 2023-24, 2024-25 में कितने मरीजों ने उपचार हेतु पंजीयन कराया? औषधालयवार/वर्षवार जानकारी देवें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
एस.आर.एल.एम./एम.के.एस.पी. की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 308 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र हटा 57 अंतर्गत विकासखण्ड हटा एवं पटेरा में आजीविका मिशन/ एस.आर.एल.एम. अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/एम.के.एस.पी. का संचालन कब से कब तक हुआ? (ख) उपरोक्त परियोजना में कौन-कौन से कार्यों में कितनी राशि कब-कब व्यय की गई ग्रामवार हितग्राहीवार कार्यों सहित व्यय की जानकारी उपलब्ध करायेI (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में व्यय राशि का भौतिक सत्यापन किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब किया गया उनके नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करायेंI
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/ एम.के.एस.पी. का संचालन विधानसभा क्षेत्र हटा 57 अंतर्गत सिर्फ विकासखण्ड हटा में दिनांक 20/12/2017 से 10/11/2020 तक हुआ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है।
बेरोजगार युवाओं का प्रशिक्षण एवं रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
36. ( क्र. 309 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र हटा 57 अंतर्गत विकासखण्ड हटा, पटेरा एवं दमोह में कौशल विकास एवं रोजगार के तहत कितने बेरोजगार युवाओं को कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया? (ख) प्रशिक्षण के बाद कितने बेरोजगार युवाओं को कब और कहां पर रोजगार उपलब्ध कराया गया?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत विकासखण्ड हटा, पटेरा एवं दमोह में संचालित शासकीय एवं निजी आई.टी.आई. में शिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 831 प्रशिक्षणार्थियों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना के अंतर्गत 775 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। दमोह जिले में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजनांतर्गत कुल 876 प्रशिक्षणार्थियों, युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत कुल 371 प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 474 बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। भारत सरकार, कौशिल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के SDMS पोर्टल पर विधानसभावार/ विकासखण्डवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) शिक्षु प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त युवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना प्रशिक्षण योजना है, अत: रोजगार का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। भारत सरकार, कौशिल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के SDMS पोर्टल अनुसार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, योजनांतर्गत दमोह जिले के Reported Placement की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत दमोह जिले के Reported Placement की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
ग्रामीण पहुंच मार्ग की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 315 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में काम के बदले अनाज एवं बी.आर.जी.एफ. योजना तथा अन्य विभिन्न शासकीय योजनाओं से निर्मित ऐसे कौन-कौन से ग्रामों में स्कूल तथा आंगनवाड़ी एवं ग्राम पहुंच मार्ग है, जिनमें प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में आवागमन बाधित होता है? ग्रामवार मार्गों की सूची देवे। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामीण पहुंच मार्गों के सुधार हेतु क्या शासन कोई विशेष योजना बनायेगा। उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) विकासखण्ड बहोरीबंद अंतर्गत प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में बाधित होने वाले ग्रामीण पहुंच मार्ग (1) ग्राम बाकल से पिपरिया पहुंच मार्ग (2) सुपेली से सिजहरी पटी मार्ग (3) तिगवां से देवरी पहुंच मार्ग (4) बहोरीबंद से महगवां पहुंच मार्ग (5) जमुनिया से सुपेली पहुंच मार्ग (6) बचैया से रोसरा सरहद पहुंच मार्ग के सुधार कार्य हेतु शासन की क्या कोई योजना है जिससे इन मार्गों को वर्षा ऋतु में आवागमन के योग्य बनाया जा सके। उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पत्र क्रमांक – 844 भोपाल दिनांक 27.05.2025 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश जारी किए गए है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पत्र क्रमांक 3190 दिनांक 01.07.2023 अनुसार मिट्टी के कार्य वर्षाकाल में नहीं किए जाने के निर्देश है। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा पत्र क्रमांक – 844 भोपाल दिनांक 27.05.2025 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश जारी किए गए है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
नगद उर्वरक वितरण केन्द्र का संचालन
[सहकारिता]
38. ( क्र. 317 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाकल में मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा नगद उर्वरक विक्रय केन्द्र संचालित किया जा रहा है परन्तु यहां उर्वरक भंडारण हेतु गोदाम न होने से समुचित मात्रा में भंडारण न होने के कारण कभी-कभी ग्राम बाकल, उसके आसपास के 50 ग्रामों के कृषक नगद उर्वरक खरीदी हेतु 40 कि.मी. दूर विकासखण्ड मुख्यालय बहोरीबंद जाते है। (ख) क्या तहसील मुख्यालय रीठी जिला कटनी में नगद उर्वरक भंडारण हेतु गोदाम उपलब्ध न होने के कारण समुचित मात्रा में उर्वरकों का भंडारण नहीं हो पाता जिस कारण कृषकों को कभी-कभी नगद उर्वरक खरीद हेतु जिला मुख्यालय कटनी जाना पड़ता है। (ग) क्या तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में नगद खाद वितरण हेतु पूर्व से बनी हुई उर्वरक भंडारण गोदाम काफी जर्जर एवं छोटी है जिससे समुचित उर्वरक आपूर्ति नहीं हो पाती। भंडारण हेतु अतिरिक्त गोदाम की आवश्यकता है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन ग्राम बाकल एवं रीठी तथा बहोरीबंद में नगद उर्वरक वितरण हेतु सहकारिता विभाग के माध्यम से विपणन संघ के भंडारण केन्द्र (गोदामों) का निर्माण करायेगा, उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हां, बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विपणन सहकारी समिति मर्यादित घंटाघर कटनी द्वारा ग्राम बाकल में नगद उर्वरक विक्रय केन्द्र नवम्बर 2024 से संचालित किया जा रहा है, जिससे बाकल क्षेत्र के लगभग 25 ग्रामों के किसान लाभान्वित हो रहे है, संस्था के पास ग्राम बाकल में 70 मे.टन क्षमता का किराये का भवन उपलब्ध है। कभी-कभी बाकल केन्द्र पर खाद की अनुपलब्धता होने पर किसानों को बहोरीबंद डबल लॉक केन्द्र द्वारा समुचित मात्रा में नगद खाद उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी उपकेन्द्र बाकल से दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। (ख) जी नहीं, तहसील मुख्यालय रीठी जिला कटनी में कृषि विपणन सहकारी समिति मर्यादित रीठी द्वारा माह जुलाई 2024 से डांग रोड रीठी तथा ग्राम पंचायत देवगांव के समीप नगद खाद वितरण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिससे रीठी क्षेत्र के लगभग 70 से 80 ग्रामों के किसान लाभान्वित हो रहे है। संस्था के पास उक्त दोनों केन्द्रों में लगभग 600 मे.टन क्षमता के किराये के भंडारण केन्द्र उपलब्ध है। कभी-कभी रीठी केन्द्र पर खाद की अनुपलब्धता होने पर किसानों को विपणन संघ कुठला जो रीठी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, से समुचित मात्रा में नगद खाद उपलब्ध कराया जाता है। (ग) जी नहीं। तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में विपणन संघ की बंद किसान राईस मिल जिसकी भंडारण क्षमता 1600 मे.टन है, से विपणन संघ द्वारा उर्वरक भंडारण केन्द्र संचालित किया जाकर नगद, आर.ओ. एवं बिल सेल से खाद वितरण किया जा रहा है। भंडारण गोदाम पुराना होने से आवश्यकतानुसार समय-समय पर मरम्मत कार्य कराया जाता है। विपणन संघ को अतिरिक्त गोदाम की आवश्यकता नहीं है। (घ) जी नहीं। विपणन सहकारी समिति द्वारा ग्राम बाकल एवं रीठी में खाद का नगद उर्वरक विक्रय किया जा रहा है। बहोरीबंद में विपणन संघ के पास पूर्व से उर्वरक विक्रय हेतु गोदाम उपलब्ध होने से नवीन गोदाम निर्माण की आवश्यकता नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
खेलकूद सामग्री का वितरण
[खेल एवं युवा कल्याण]
39. ( क्र. 321 ) श्री मधु
भगत : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विभाग
में समस्त
बालाघाट जिले
में विगत 5 वर्षों
में किस-किस
कार्य हेतु
किस-किस मद से कितनी-कितनी
राशि किस-किस
तिथि को
प्राप्त हुई? उक्त राशि
में से किस
कार्य हेतु
किस-किस कार्य
एजेंसी को
कितना-कितना
भुगतान किया
गया? (ख) प्रश्नांश
(क) में
उल्लेखित
कार्यों में
कौन-कौन सी खेलकूद
सामग्री
किन-किन
हितग्राहियों
को किस-किस
जनप्रतिनिधि
की अनुशंसा पर
वितरित की गई
तिथिवार, विधानसभावार, विकासखण्डवार
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ग) खेलकूद या
अन्य सामग्री
क्रय में किस
प्रक्रिया/पद्यति का उपयोग
किया गया? प्रशासकीय
स्वीकृति, दर बिड, कार्यादेश, भुगतान
किए गए वाउचर, लेजर की
प्रति सहित
समस्त
दस्तावेजों
की सत्यप्रतिलिपि
उपलब्ध
करावे। (घ)
विभाग
में उपरोक्त
अवधि में
कौन-कौन से
लोकसेवक
किस-किस तिथि
से जिले में
कौन से पद पर
पदस्थ है तथा
किस कार्यालय
में कार्यरत
है? तिथिवार
ब्यौरा
उपलब्ध
करावे।
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री ( श्री
विश्वास कैलाश
सारंग ) : (क)
बालाघाट
जिले में विगत
5 वर्षों
में प्राप्त
राशि, मद, कार्य एवं
राशि का वितरण
तिथिवार जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-अ अनुसार है।
(ख) खेल
सामग्री क्रय
हेतु जिलों को
आवंटित बजट अत्यंत
सीमित होता
है। इसे
दृष्टिगत
रखते हुए जनप्रतिनिधियों
की अनुशंसा पर
खेल सामग्री का
वितरण नहीं
किया जाता है।
विभाग द्वारा
संचालित खेल
प्रशिक्षण
केन्द्रों/ग्रामीण
युवा
केन्द्रों
हेतु खेल
सामग्री
विभागीय प्रशिक्षकों/समन्वयकों
को प्रदाय की
जाती है,
जिसकी
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग
द्वारा जिलों
में
खिलाड़ियों के
खेल प्रशिक्षण
व अन्य खेल
गतिविधियों
हेतु खेल सामग्री/उपकरण
क्रय किये
जाने के संबंध
में संचालनालय
के पत्र क्रमांक-1936 दिनांक 04.06.2018 द्वारा पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-स
अनुसार जारी
निर्देशों के
क्रम में खेल
सामग्री का क्रय
किया गया है।
क्रय सामग्री
से संबंधित दर
बिड, कार्यादेश
भुगतान किए गए
वाउचर लेजर की
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-द
अनुसार है।
(घ) विगत 5 वर्षों
में जिले में
पदस्थ
लोकसेवक की
तिथिवार जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-ई
अनुसार है।
भर्ती प्रक्रिया की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
40. ( क्र. 323 ) श्री मधु भगत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2009 में आयोजित प्राध्यापक पद की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा वर्तमान कुलगुरु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की शैक्षिक शोध पात्रता से विज्ञापन की अंतिम तिथि 20-02-2009 तक उनके उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र स्वीकृत या प्रकाशित थे? यदि हाँ, तो उनके द्वारा कितने स्वीकृत शोध परियोजनाओं का निर्देशन तथा संचालन किया गया? उपयुक्त तथ्यों के आलोक में पुष्टि करें कि उक्त लोकसेवक की तत्समय प्रभावशील मार्गदर्शिका एवं लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में वर्णित उसे अनिवार्य मापदंड की पूर्ति करते थे? यदि हाँ, तो विस्तृत दस्तावेज उपलब्ध करावें? (ख) क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09-01-2009 को प्राध्यापक पदों हेतु जारी मूल विज्ञापन के लगभग ढाई वर्ष पश्चात दिनांक 08-08-2011 को एक शुद्धि पत्र जारी किया गया था? (ग) क्या शुद्धि पत्र के प्रकाशन दिनांक 08-08-2011 तक मूल विज्ञापन 19-01-2009 के अंतर्गत कुल कितने अभ्यर्थियों को चयनित कर प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया गया तथा शुद्धि पत्र के उपरांत संशोधित मापदंडों के आधार पर कितने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति प्रदान की गई? समस्त कार्यवाही के सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, प्रश्नांश उपस्थित नहीं। म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित प्रो. राजेश कुमार वर्मा की शैक्षणिक अर्हताएं विज्ञापन के अनुरूप थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत इनडोर स्टेडियम सेंवढ़ा का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
41. ( क्र. 327 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा के नगर सेंवढ़ा में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कितने करोड़ राशि का इनडोर स्टेडियम स्वीकृत किया गया, इसकी निर्माण एजेंसी किसे बनाया गया, आदेश की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) उक्त स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, किस स्थान पर निर्माण प्रस्तावित है कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा प्रमाणिक दस्तावेज की छायाप्रति सहित जानकारी दी जाए। (ग) क्या स्टेडियम की स्वीकृति को लगभग 16 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक निर्माण हेतु कोई कार्यवाही खेल विभाग द्वारा नहीं की गई है यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है उनके नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) क्या विभाग को स्टेडियम की शीघ्र निर्माण हेतु पृथक से आदेश जारी करने की कृपा करेंगे यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा के नगर सेवढ़ा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई भी इण्डोर स्टेडियम स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संचालनालय खेल और युवा कल्याण के पत्र क्रमांक 2191 दिनांक 11.06.2024 द्वारा कलेक्टर दतिया को भूमि आवंटन हेतु लेख किया गया। पत्र के पालन में जिला कार्यालय दतिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेवढ़ा को पत्र क्रमांक 98 दिनांक 26.06.2024 द्वारा सर्वे नम्बर 172/1/2 रकबा 1.0430 हेक्टेयर भूमि इण्डोर स्टेडियम हेतु प्रस्तावित की गईl जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी दतिया द्वारा दिनांक 31/12/2024 को प्रस्तावित भूमि के आवंटन हेतु ऑन लाईन आवेदन किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इण्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु विभाग के नाम भूमि आवंटन होने के पश्चात् जिले से प्राक्कलन मय तकनीकी स्वीकृति के प्राप्त होने पर प्रस्ताव का परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार सक्षम स्वीकृति हेतु स्थाई वित्त समिति को प्रेषित किया जा सकेगा। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भूमि विकास बैंक दतिया के ऋणी सदस्यों की जानकारी
[सहकारिता]
42. ( क्र. 329 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में सहकारिता विभाग में पंजीकृत सहकारी वेतन पाने वालों की समिति भूमि विकास बैंक दतिया में कुल कितने ऋणी सदस्य हैं, इन्हें किस दिनांक को कितना ऋण दिया गया प्रश्न दिनांक पर ब्याज सहित इन पर कितनी राशि लेना शेष है, नामवार सूची उपलब्ध कराई जावे। (ख) उक्त ऋणी सदस्यों की सेवाएं वर्तमान में कहां पर चल रही है कौन-कौन सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा किन-किन सदस्यों की मृत्यु हो गई है उनको कितनी राशि का वेतन/भत्तों का भुगतान होना शेष है, सेवानिवृत्ति के समय इनकी देयताओं से वसूली क्यों नहीं की गई। समिति से नोड्यूज क्यों नहीं लिया गया? (ग) अब वसूली के लिए परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया द्वारा क्या योजना बनाई गई है, अभी तक क्या कार्यवाही की गई है की गई कार्यवाही एवं वसूली योजना की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (घ) क्या परिसमापक द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान के समय समिति से नोड्यूज नहीं लिया गया और लगातार उनके रूके हुए स्वत्वों का भुगतान किया जा रहा है क्या समिति के हित में ऋण की वसूली हेतु पृथक से निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) दतिया जिले में पंजीकृत भूमि विकास बैंक के वेतन पाने वालों की सहकारी साख समिति दतिया, एक साख समिति है, जिसमें कुल 25 ऋणी सदस्य हैं, ऋणी सदस्यों को दिनांकवार प्रदत्त ऋण एवं ब्याज सहित बकाया राशि की नामवार सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) उक्त समिति के ऋणी सदस्यों की वर्तमान सेवाओं, सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। समिति के ऋणी सदस्यों को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया के शेष वेतन व भत्तों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया एवं भूमि विकास बैंक के वेतन पाने वालों की सहकारी साख समिति दतिया पृथक-पृथक समितियां हैं। अतः नोड्यूज लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया एवं भूमि विकास बैंक के वेतन पाने वालों की सहकारी साख समिति दतिया पृथक-पृथक समितियां है एवं भूमि विकास बैंक के वेतन पाने वालों की सहकारी साख समिति दतिया, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया के परिसमापक के कार्यक्षेत्र में नहीं है तथा साख समिति के प्रशासक को समिति के ऋण वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार हैं। अतः परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया द्वारा कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दतिया द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान के समय समिति से नोड्यूज नहीं लिया गया। परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दतिया द्वारा पूर्व कर्मचारियों के वेतन की शेष राशि का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है। प्रशासक भूमि विकास बैंक के वेतन पाने वालों की सहकारी साख दतिया को समिति के ऋण की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होने से पृथक से निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
बीज वितरण की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
43. ( क्र. 332 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में वर्ष 2025-26 में किसानों को बीज वितरण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो कितने किसानों को कौन-कौनसा और कितना-कितना बीज वितरण किया गया है? ग्रामवार किसानों की संख्या बतावें और कितने किसानों को कितना बीज अनुदान योजना के तहत वितरण किया गया है? (ग) क्या यह सही है कि 1135 सोयाबीन की बुआई करने के बाद भी कई किसानों के खेतो में सोयाबीन की उगाई नहीं हुई है? ऐसी स्थिति में किसानों को पुन: भारी दामों में सोयाबीन को खरीदना पड़ रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदार पर कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो किस कारण से एवं कार्यवाही कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां, धार जिले के धरमपुरी विधानसभा में वर्ष 2025 खरीफ में किसानों को विभिन्न योजना अंतर्गत प्रमाणित बीज का वितरण किया गया है। (ख) धरमपुरी विधानसभा में खरीफ - 2025 में 1267 किसानों को 820.16 क्वि. सोयाबीन, 44 किसानों को 8.80 क्वि. मक्का, 39 किसानों को 1.95 क्वि. कपास, 9 किसानों को 1.80 क्वि. उड़द, 46 किसानों को 9.20 क्वि. अरहर, 410 किसानों को 16.40 क्वि. रागी, 5 किसानों को 1.00 क्वि मूंगफली का बीज वितरण किया गया है ग्रामवार फसलवार अनुदान पर बीज वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिले में सोयाबीन किस्म जे.एस. 1135 एवं अन्य किस्मों की बुवाई कृषकों के द्वारा की गई थी बुवाई के बाद लगातार वर्षा से कुछ क्षेत्रों में जलभराव होने के कारण अंकुरण प्रभावित हुआ, प्रभावित कृषकों द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर उपलब्ध बीज को अंकुरण प्रभावित क्षेत्र में बोया गया है। चूंकि लगातार वर्षा से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अत: शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।
नवनी सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 333 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें तथा इन सड़कों का काम कब तक चालू कर दिया जायेगा? (ख) क्या धरमपुरी विधानसभा में किन-किन सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? सूची उपलब्ध करावें और इन सड़कों का काम कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
खेल एवं खेल मैदान की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
45. ( क्र. 338 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जाती हैं? योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने खेल मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम एवं क्रीड़ा शिक्षा परिसर निर्मित हैं? पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें। कितने निर्माणाधीन हैं? कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें। (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत कितने स्थानों पर ओपन जिम की स्थापना की गई है? पूर्ण जानकारी स्थान सहित उपलब्ध करायें। (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत कितने युवा संभाग, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लिये हैं? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला सीधी एवं सिंगरौली में संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग का कोई भी खेल मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम एवं क्रीड़ा शिक्षा परिसर निर्मित नहीं है। पंचायतों में पंचायती राज अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले में 5-5 स्थान पर ओपन जिम स्थापित की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले के संभाग, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले युवा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
46. ( क्र. 339 ) श्री
कुँवर सिंह
टेकाम : क्या
किसान कल्याण
एवं कृषि
विकास मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) सीधी
एवं सिंगरौली
जिले के
अंतर्गत
किसान कल्याण
एवं कृषि
विकास विभाग
के द्वारा
कौन-कौन सी
योजनायें
संचालित की जा
रही है? योजनावार
जानकारी
उपलब्ध
करायें। (ख) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में जनपद
पंचायत कुसमी, मझौली एवं
देवसर में
किसानों के
लिये उत्तम
किस्म के बीज
कितनी मात्रा
में उपलब्ध
कराई गई है? बीज की
किस्मवार
जानकारी
उपलब्ध
करायें। (ग) सीधी एवं
सिंगरौली
जिले के
अंतर्गत
प्रधानमंत्री
किसान सम्मान
योजना एवं
मुख्यमंत्री किसान
कल्याण योजना
से कितने
किसानों को
राशि का
भुगतान किया
जाता है?
तहसीलवार
जानकारी
उपलब्ध
करायें। (घ) सीधी एवं
सिंगरौली
जिले के
अंतर्गत
प्रधानमंत्री
किसान सम्मान
निधि एवं
मुख्यमंत्री
किसान कल्याण
योजना से
कितने किसान
लाभान्वित
होना शेष हैं? तहसीलवार
जानकारी
उपलब्ध
करायें। छूटे
हुए किसानों
को कब तक
योजना का लाभ दिया
जायेगा?
किसान
कल्याण एवं
कृषि विकास
मंत्री ( श्री
ऐदल सिंह
कंषाना ) : (क) सीधी एवं
सिंगरौली
जिले के
अंतर्गत
किसान कल्याण
तथा कृषि
विकास विभाग
द्वारा
संचालित योजनाओं
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-1 अनुसार
है। (ख) सीधी
एवं सिंगरौली जिले
के जनपद
पंचायत कुसमी, मझौली एवं
देवसर
अंतर्गत खरीफ
फसल में उपलब्ध
कराए गए बीज
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-2 अनुसार
है। (ग) सीधी
एवं सिंगरौली
जिले के
अंतर्गत
प्रधानमंत्री
किसान सम्मान
एवं मुख्यमंत्री
किसान कल्याण
योजना की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-3 अनुसार
है। (घ) सीधी
जिले में
प्रधानमंत्री
किसान सम्मान
निधि योजना
एवं मुख्यमंत्री
किसान कल्याण
योजना में आज
दिनांक को
योजना के
निर्धारित
मापदण्ड के
अनुसार कोई भी
किसान योजना
के लाभ से शेष नहीं
है। अत: तहसीलवार
जानकरी निरंक
है, योजना
के लाभ से कोई
भी पात्र
किसान छूटा
नहीं है।
सिंगरौली
जिले में
कार्यालय
कलेक्टर
भू-अभिलेख
जिला
सिंगरौली के
पत्र दिनांक 771/भू.अभि./वि.स./2025 दिनांक 16.07.2025 द्वारा
प्रधानमंत्री
किसान सम्मान
निधि एवं मुख्यमंत्री
किसान कल्याण
योजना के शेष
कृषकों की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-4 अनुसार
है। जिले के
अपात्र
कृषकों को उक्त
योजना का लाभ E-KYC एवं NPCI
न
होने के कारण
नहीं मिल रहा
है।
सेवा सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण
[सहकारिता]
47. ( क्र. 342 ) श्री महेश परमार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 के तहत उज्जैन जिले की सेवा सहकारी समितियों का वर्ष 2023 से 2025 तक कितनी बार लेखा परीक्षण हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) की समयावधि में विभाग द्वारा गंभीर कंडिकाओं पर धारा 59 के तहत जांच, धारा 60 के तहत निरीक्षण 53 के तहत संचालक मंडल का अतिष्ठान और धारा 19 के तहत कितने सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही हुई? इन कार्यवाहियों की वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) उज्जैन जिले में कितनी सहकारी समितियों पर निलंबन, जांच और दंड की अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है? पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (क) की समयावधि में उज्जैन जिले में विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 12 और सहकारी अधिनियम की धारा 19, धारा 53 के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें। (ड.) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का आदेश क्रमांक A-3286/रीवा/2020 के आदेश अनुसार अब तक मध्यप्रदेश में कितनी सेवा सहकारिता समितियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लिया है? निर्णय दिनांक 2020 से प्रश्न दिनांक तक की कार्यवाही से अवगत कराएं। (च) उपरोक्त बिंदुओं पर अपेक्षित जिला सहकारी कार्यालय, उज्जैन और सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश से वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जाएं।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 के तहत उज्जैन जिले में 172 में से वर्ष 2022-23 में 171 एवं वर्ष 2023-24 में 171 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) की समयावधि में उज्जैन जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के ऑडिट आक्षेपों पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 59 के तहत कोई जांच नहीं की गई एवं धारा 60 के तहत् किसी भी सोसाइटी का निरीक्षण एवं धारा 53 के तहत् किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के संचालक मण्डल का अतिष्ठान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 19 के तहत् किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के सदस्य के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई है। (ग) उज्जैन जिले में किसी भी सहकारी समिति पर निलंबन, जाँच एवं दण्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (घ) प्रश्नांश (क) की समयावधि में उज्जैन जिले में विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 12 और सहकारी अधिनियम की धारा 19 एवं धारा 53 के तहत सेवा सहकारी संस्थाओं में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ड.) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आदेश क्रमांक A-3286/रीवा/2020 के क्रियान्वयन/परिपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलन में है। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के उक्त आदेश के विरूद्ध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रीवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रस्तुत की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) जानकारी उत्तरांश (क) से (ड.) में समाहित है।
प्रशिक्षण भवन का निर्माण एवं आय व्यय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
48. ( क्र. 344 ) श्री रामनिवास शाह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली अंतर्गत कृषि उपज मण्डी बैढ़न अन्तर्गत प्रशिक्षण भवन का निर्माण, मण्डी के वर्ष 2021 से 2024 तक के आय तथा खर्च की पृथक-पृथक से जानकारी, मण्डी में कुल स्टाफ की जानकारी और मण्डी सचिव की पदस्थापना संबंधी जानकारी दे यदि प्रक्रिया में है तो अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण वर्ष 2021 से सम्पूर्ण आय तथा विभिन्न खर्चों की जानकारी के साथ मण्डी संचालन हेतु मण्डी सचिव की पदस्थापना किये जाने संबंधी जानकारी देवे।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति (बैढन) सिंगरौली, जिला सिंगरौली में प्रशिक्षण भवन निर्मित नहीं है अपितु राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत ई-ऑक्शन करने हेतु ''ऑक्शन हॉल'' का निर्माण कार्य वर्तमान वर्ष 2025 में पूर्ण हुआ है। भवन निर्माण पर हुए व्यय का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मण्डी समिति में वर्ष 2021 से 2024 तक आय एवं खर्च का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मंडी में कार्यरत कुल स्टाफ की जानकारी तथा मंडी सचिव की पदस्थापना संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) मंडी प्रांगण में प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित नहीं है, अपितु राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत ई-ऑक्शन करने हेतु ''ऑक्शन हॉल'' निर्माण वर्तमान वर्ष 2025 में हुआ है। वर्ष 2021 से 2024 तक की आय एवं खर्च की मदवार पृथक-पृथक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मण्डी सचिव की वर्ष 2021 से पदस्थापना की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
कृषि विभाग से संबंधित गतिविधियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
49. ( क्र. 348 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसानों को प्रशिक्षण एवं जानकारी हेतु देश, प्रदेश एवं विदेश भ्रमण भी कराया जाता है। यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने किसानों को देश प्रदेश एवं विदेश भ्रमण पर भेजा गया है तथा कितनी-कितनी राशि उक्त भ्रमण पर व्यय की गई हैं कृपया वर्षवार जिलावार किसानों के नाम, पता सहित भ्रमण स्थल का उल्लेख करते हुये जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि उपकरण सहित बीज निःशुल्क अथवा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से बीज कितनी-कितनी मात्रा में प्रति किसान दिये जाने का प्रावधान है? कृपया दतिया जिला में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक रबी एवं खरीफ फसलों के बीजों को आवंटित/प्राप्त करने वाले किसानों के नाम, पता सहित बीजों की मात्रा एवं किस्मों सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 139 (क्रमांक 2492) दिनांक 20 मार्च 2025 के प्रश्नांश (ख) में स्वीकार किया गया है कि इंदरगढ़ कृषि प्रक्षेत्र को कृषि विभाग द्वारा भूमि की आवश्यकता थी/है, किन्तु इसके बावजूद शासन/राजस्व विभाग की पड़त, कदीम चरनोई भूमि को कलेक्टर द्वारा पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड भोपाल को किसानों के हितों को दरकिनार करते हुये आवंटित क्यों की गई है? क्या वर्ष 2012 में एम.ओ.यू. की शर्तों में समयावधि निश्चित है? यदि हाँ, तो उक्त कंपनी को वर्ष 2021 में भूमि आवंटित करने का क्या औचित्य था तथा भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार क्या उक्त कंपनी द्वारा एथॉनाल प्लांट और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर ली गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या किसानों के हितों को देखते हुये कृषि विभाग बीज उत्पादन एवं अन्य कार्य हेतु उक्त जमीन को वापिस लेकर कृषि संबंधित गतिविधियों का संचालन करेगा? यदि नहीं तो क्यों और यदि हां तो कब तक वापिस की जायेगी? कृपया औद्योगिक नीति एवं विकास निगम और पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड कंपनी के हुए अनुबंध पत्र एवं भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (लीज/एग्रीमेंट) की प्रतियां उपलब्ध कराये।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जिला स्तर पर राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण आयोजित किये जाते है, जिसका वर्षवार विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष जानकारी विस्तृत होने से जिलों से एकत्रित की जा रही है। (ख) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कृषकों को कृषि उपकरण एवं बीज योजनाओं के प्रावधानानुसार अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते है। किसानों को योजनाओं में प्रदाय किये गये बीजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। दतिया जिले में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कृषकों को खरीफ एवं रबी में प्रदाय बीजों की कृषकवार/वर्षवार सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (ग) कलेक्टर, जिला-दतिया (म.प्र.) द्वारा पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड, भोपाल को भूमि नियमों की परिधि में आवंटित की गई है। जिसमें किसानों के हितों को दरकिनार नहीं किया गया है। वर्ष 2012 में एम.ओ.यू. की शर्तों में समयावधि निश्चित नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश का उत्तर उद्भूत नहीं होता है। औद्योगिक नीति एवं विकास निगम और पार्वती स्वीटनर्स एवं पावर लिमिटेड कंपनी के हुए अनुबंध पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है एवं भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (लीज/एग्रीमेंट) की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
50. ( क्र. 349 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा खेल गतिविधियों के संचालन एवं खिलाड़ियों की सुविधा के संबंध में कौन-कौन सी कार्ययोजना बनाई गई है? कृपया विस्तृत विवरण देते हुये कार्ययोजना एवं गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करायें। दतिया जिला में विभाग द्वारा कितने-कितने स्टेडियम कहाँ-कहाँ बनाये गये? बडौनी दतिया एवं जिले में उक्त स्टेडियमों को विकसित एवं उन्नत करने के लिये तथा खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा रहे है तथा वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है तथा किस-किस मद में व्यय किया गया है? कृपया विवरण दें। क्या दतिया स्थित स्टेडियम वर्तमान हालात खिलाड़ियों के खेल हेतु उपयुक्त है? यदि नहीं हो क्यों? क्या स्टेडियम को खेल युक्त बनाने के लिये कार्य किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या दतिया स्टेडियम में टेनिस कोर्ट और बास्केट बॉल कोर्ट एवं अन्य खेल स्थल के स्थान पर समदडिया ग्रुप द्वारा कार्य किया जा रहा है यदि हाँ, तो निर्माण कार्य से टेनिस कोर्ट पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है? यदि हाँ, तो उक्त टेनिस कोर्ट पर शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की गई थी? क्या उक्त राशि वसूली हेतु विभाग कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेडियम बनाये जाने हेतु क्या-क्या नीति एवं कार्ययोजना है? कृपया विवरण देते हुये प्रतियां उपलब्ध करायें। क्या विभाग द्वारा दतिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम उदगुंवा, बसईउपखंड, बहादुरपुर, गोराघाट, जिगना एवं जिगना में स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी उक्त संबंध में मांग की गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल गतिविधियों के संचालन एवं खिलाड़ियों की सुविधा के लिये विभाग द्वारा संचालित योजना व गतिविधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। दतिया जिले में विभाग के आधिपत्य में खेल परिसर एवं वाटर फीडर सेंटर उपलब्ध है। बडौनी में खेल विभाग का स्टेडियम नहीं है तथा दतिया स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा पुर्नः घनत्वीकरण योजना के तहत् मल्टीपरपस हॉल का निर्माण किया जा रहा है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी दतिया को वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक विभागीय बजट आवंटन एवं व्यय राशि का मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्तमान में दतिया जिले में स्थित खेल परिसर खिलाड़ियों के लिये खेलने हेतु उपयुक्त है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) खेल परिसर दतिया में जिला प्रशासन द्वारा टेनिस कोर्ट के स्थान पर शासन की पुर्नः घनत्वीकरण योजना के तहत् स्टेडियम परिसर में रू.6.00 करोड़ की लागत से मल्टीपरपस हॉल का निर्माण किया जा रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट एवं अन्य खेल स्थल प्रभावित नहीं हुये है। टेनिस कोर्ट का लगभग 9 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 2015-16 में निर्माण किया गया था, जो कि अत्यधिक पुराना हो गया था। टेनिस कोर्ट निर्माण पर रू. 16,09,400/- का व्यय किया गया था। जी नहीं। खेल परिसर में अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा टेनिस कोर्ट के स्थान पर मल्टीपरपस इण्डोर हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों एवं युवाओं की रूचि के अनुरूप खेल अधोसंरचना का लाभ मिल सके। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जी नहीं, क्योंकि विभागीय मार्गदर्शी सिद्धांत 2017 के अनुसार विकासखण्ड एवं उच्च स्तर पर खेल परिसर/स्टेडियम बनाये जाने की योजना है। जी हाँ, माननीय सदस्य को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 10433 दिनांक 04.02.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागीय नीति अनुसार ग्राम उदगुवां बसईउपखंड, बहादुरपुर, गोराघाट, जिगना एवं जिगना विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने के कारण खेल स्टेडियम निर्माण किया जाना संभव नहीं है।
जनपद पंचायत का बजट
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 350 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में उल्लंघन: क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4 दिनांक 11 मार्च, 2025, खंड (ग) के उत्तरानुसार, उज्जैन जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 73 और जनपद पंचायत बजट अनुमान नियम, 1997 का उल्लंघन हुआ? यदि हाँ, तो, धारा 92 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी? उत्तरदाई अधिकारियों को किन-किन अधिनियम नियम प्रावधानों में दंड प्रदान किया जाएगा? (ख) खंडवा की तुलना में उज्जैन: खंड (ड) की जानकारी के अनुसार, खंडवा जिले की जनपद पंचायत छैगांव माखन में धारा 73 के उल्लंघन पर धारा 92 के तहत कार्यवाही शुरू हुई। उज्जैन में समान उल्लंघन के लिए समान कार्यवाही प्रस्तावित कब-कब और किस-किस के द्वारा की गई है? (ग) दंडात्मक प्रावधान धारा 73 और बजट नियमों के उल्लंघन पर धारा 92 (निलंबन/हटाने), मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की धारा 12 (अनुशासनात्मक कार्रवाई) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) (आपराधिक कदाचार) के तहत निलंबन, वेतन कटौती या आपराधिक मुकदमा दर्जकर सरकार कब तक कार्यवाही करेगी? (घ) उज्जैन में कार्यवाही की समय-सीमा उज्जैन के दोषी CEOs पर धारा 92, धारा 12 और धारा 13 (2) के तहत कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी? (ड.) मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 जनपद पंचायत बजट अनुमान नियम, 1997 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों में क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के द्वारा कब-कब हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) उज्जैन जिले में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4 दिनांक 11 मार्च 2025 खंड ग के उत्तर अनुसार उज्जैन जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 73 और जनपद पंचायत बजट अनुमान नियम 1997 का पालन नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन ने पत्र क्रमांक 4171 दिनांक 17.07.2025 से प्रतिवेदन प्रेषित किया है। प्रतिवेदन का परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जायेगी। (ख) से (ङ) उत्तरांश (क) अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जाएगी।
इन्डोर स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
52. ( क्र. 353 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में कितने इन्डोर स्टेडियम हैं? (ख) इन्डोर स्टेडियम निर्माण के लिये क्या अर्हतायें निर्धारित हैं? (ग) क्या बण्डा में इन्डोर स्टेडियम बनाने के लिये स्वीकृति प्रदान करेंगे? (घ) अगर हाँ तो कब तक? (ड.) अगर नहीं तो इसमें क्या बाधाएं है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में विभागीय इण्डोर स्टेडियम निर्मित नहीं है। (ख) म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक 693/30/2017/नौ दिनांक 24.03.2017 द्वारा विभागीय मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, जिसमें इंडोर स्टेडियम की अर्हतायें भी निर्धारित की गई हैं। (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में विभागीय आउटडोर खेल परिसर पूर्व से निर्मित है जिसमें इण्डोर स्टेडियम निर्माण किये जाने हेतु जिला कार्यालय सागर से दि. 27.12.2024 द्वारा राशि रू. 11.45 करोड़ का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसकी लागत स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक है। संचालनालय के पत्र क्रमांक 10926 दिनांक 20.02.2025 द्वारा निर्धारित लागत सीमा के अन्दर प्रस्ताव तैयार करने हेतु लेख किया गया है। जिले से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्ताव का परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार सक्षम स्वीकृति हेतु स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार।
विभागीय परिसम्पत्ति संधारण मद के कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 363 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या करैरा विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत नरवर में वर्ष 2023-24 में विभागीय परिसम्पत्तियों के संधारण हेतु मद कोई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गयी कार्यवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त आवंटित राशि में से जनपद पंचायत नरवर द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गये, किये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रशा. स्वीकृति एवं विमुक्ति आदेश की छायाप्रति दें। (ग) विभागीय परि सम्पितयों के संधारण मद से जनपद पंचायतों को राशि आवंटित करने का क्या प्रावधान है? नियम की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा जानकारी दें कि क्या जनपद पंचा. नरवर को आवंटित की गयी राशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया गया है? (घ) उपरोक्त कार्यों का आवंटन उपलब्ध कराया गया था यदि नहीं तो क्यों आवंटन के विरूद्ध कार्य परिवर्तन करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद सहित जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' पर वित्त विभाग के आदेश की छायाप्रति संलग्न एवं जनपद पंचायत नरवर द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी को राशि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु जारी की गयी है। (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खाद वितरण में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
54. ( क्र. 368 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बण्डा विधानसभा क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से लगातार खाद वितरण के इंतजाम एवं वितरण व्यवस्था, सुविधाजनक खाद-वितरण के मामले में विफल है? (ख) क्या किसानों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में वितरण की व्यस्था ठीक नहीं होने से खाद-वितरण के समय अत्याधिक भीड़ एवं अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को खाद लेने में बहुत परेशान होना पडता है? (ग) क्या यह स्पष्ट किया जायेगा बण्डा में खाद वितरण के दौरान दिन-दिन में गर्मी व धूप में खड़े रहने से किसानों को हो रही परेशानियों का कारण क्या है? (घ) क्या खाद वितरण एवं आवंटन के स्तर पर हो रही अव्यवस्थाओं एवं कमियों को दूर करवाया जायेगा, अगर हाँ तो इसके लिये व्यवस्थाओं में क्या-क्या परिवर्तन किये जायेगे? (ड.) भविष्य में खाद वितरण में समस्या न हो इसके पुख्ता इन्तजाम सुनिश्चित किये जायेगे? (च) क्या भविष्य में खाद वितरण में अव्यवस्था एवं परेशानी की स्थिति निर्मित होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे? (छ) अगर हाँ तो इसके लिये कौन-कौन पदाधिकारी जवाबदेह होगा स्पष्ट करने का कष्ट करें। (झ) क्या लगातार हो रही अव्यवस्थाओं के निराकरण को दृष्टिगत रखकर, भविष्य में खाद का उचित समय पर पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। सागर जिले की बंडा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गत वर्ष 1963 मे.टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया था, जबकि इस वर्ष इस अवधि में बंडा विधानसभा क्षेत्र में 3842 मे.टन उर्वरक उपलब्ध कराया जा चुका है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में उपलब्ध POS मशीनों के साथ ही किसानों की संख्या एवं सुविधा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त POS मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। सभी विक्रय केंद्रों पर स्थानीय प्रशासक द्वारा व्यवस्थित रूप से टोकन के क्रम में उर्वरक वितरण किया गया है। (ग) बंडा विधानसभा क्षेत्र अंर्तगत डबल लॉक केन्द्र बंडा में किसान को धूप एवं वर्षा से बचाव एवं बैठने हेतु कृषक विश्राम शेड का निर्माण किया गया है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ड.) एवं (च) जी हां। (छ) जिला विपणन अधिकारी, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, सहकारिता क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्वरक वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते है। (झ) अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो के दृष्टिगत सभी भंडारण केन्द्रों पर अतिरिक्त पी.ओ.एस. मशीन का संचालन एवं अतिरिक्त नगद केंद्र द्वारा उर्वरक वितरण किया जा रहा है।
शासकीय महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में स्टाफ
[उच्च शिक्षा]
55. ( क्र. 369 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय बण्डा में अध्ययनरत 3000 विद्यार्थियों की खेल गतिविधयों की सुविधाओं हेतु खेल ग्राउन्ड के विकास लिये राशि आवंटित करवाने की कृपा करेगे? (ख) शासकीय महाविद्यालय बण्डा में लेखापाल, लिपिक वर्ग-2 एवं वर्ग-4 के सभी पद पूर्णतः रिक्त हैं जिससे महाविद्यालय की कार्यालयीन/लेखा/लिपिकिय गतिविधयों का संचालन करना कठिन है क्या इस ओर कार्यवाही कर इन पदों पर नियुक्ति करने की कृपा करेंगे? (ग) शासकीय महाविद्यालय बण्डा में 19 में केवल 9 सहायक प्राध्यापक कार्यरत है उनमें से भी कुछ शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हैं इस कारण उनके स्थान पर अतिथि विद्वान की नियुक्ति होना भी संभव नहीं है क्या इन प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने की कृपा करेंगे? क्या खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां की जायेगी? (घ) शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में एक भी स्थाई शिक्षक नहीं होने से प्राचार्य का प्रभार भी क्रीड़ा अधिकारी के पास है जबकि यहां शिक्षक वर्ग के 4 पद हैं क्या इन पदों के विरूद्ध नियुक्तियां करने की कृपा करेंगे? (ड.) शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में लेखापाल एवं लिपिकीय वर्ग के सभी पद रिक्त है क्या इन पदों के विरूद्ध नियुक्तियां करने की कृपा करेंगे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय बण्डा में खेल ग्राउन्ड के विकास के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान व्यवस्था/नियमित नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। (घ) रिक्त पदों पर अतिथि विद्वान व्यवस्था/नियमित नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। (ड.) जी हाँ। लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-2 के एक-एक स्वीकृत पद रिक्त हैं एवं एक सहायक ग्रेड-3 के स्वीकृत पद पर कर्मचारी कार्यरत है। रिक्त पदों की पूर्ति नियमानुसार की जाएगी।
शासकीय महाविद्यालय में अनियमितता
[उच्च शिक्षा]
56. ( क्र. 370 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय बण्डा को पीजी महाविद्यालय का दर्जा देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दि. 13.03.2024 को घोषणा की गई थी यदि हाँ, तो उस पर अब तक की गई कार्यवाही का चरणबद्ध विवरण उपलब्ध कराएं? (ख) क्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी तथा रसायन शास्त्र विषयों की कक्षाएं आरंभ करने हेतु विस्तृत डी.पी.आर. तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन करवाया गया है? (ग) इस संबंध में किन-किन चरणों की कार्यवाही होना शेष है? (घ) क्या इस विषय पर प्राथमिकता से कार्यवाही करवाने की कृपा करेगे? (ड.) क्या शा.महाविद्यालय बण्डा में हुई अनियमितताओं के संबंध में अतिरिक्त संचालक सागर की ओर से पत्र क्र. 1287 दि. 2025 द्वारा गठित चार सदस्यीय दल द्वारा प्रस्तुत जांच अभिमत/ प्रतिवदेन की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे? (च) क्या जांच प्रतिवदेन के साथ प्रस्तुत सहपत्रों की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करेगें?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) इस संबंध में मंत्रि-परिषद संक्षेपिका पर प्रशासकीय अनुमोदन, वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रि-परिषद से अनुमोदन संबंधी कार्यवाही शेष है। (घ) जी हाँ। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है।
आयुष केन्द्र भवन एवं स्वीकृत पदों की जानकारी
[आयुष]
57. ( क्र. 371 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में आयुष विभाग अंतर्गत कितने आयुष केंद्र संचालित हैं व कहाँ- कहाँ, इन केन्द्रों में आयुष चिकित्सकों सहित कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना में क्या सभी आयुष केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं? यदि नहीं तो भवन विहीन आयुष केन्द्रों को भवन उपलब्ध करने की कोई योजना है व कब तक?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं।
हितग्राहियों को सामग्री वितरण
[खेल एवं युवा कल्याण]
58. ( क्र. 372 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग सागर द्वारा वर्ष 2020 से 2024 तक किस-किस योजना मद से जिले में किस-किस स्थान पर क्या-क्या कार्य कराये गये? प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य आदेश सहित निविदा प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2020 से 2024 तक विभाग द्वारा किस-किस सामग्री का क्रय किया गया, क्रय समिति के प्रस्ताव एवं क्रय प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज कार्य आदेश सहित उपलब्ध करावें? (ग) उक्त समयावधि में समस्त जिले में किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी सामग्री वितरित की गई? हितग्राही सहित विधानसभावार तिथिवार जानकारी देवें। (घ) सामग्री का वितरण किन-किन जनप्रतिनिधियों या अन्य की अनुशंसा पर किया गया, हितग्राही सहित जनप्रतिनिधियों के नाम जिन्होंने अनुशंसा की सहित तिथिवार जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2020 से 2024 तक जिले में कराये गये कार्य, प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्यादेश, निविदा प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2020 से 2024 तक विभाग द्वारा क्रय सामग्री की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड-19 होने के कारण संचालनालय की निविदा की अनुमोदित दर पर खेल सामग्री का क्रय किया गया तथा वर्ष 2022 से 2024 तक क्रय समिति का प्रस्ताव, क्रय प्रक्रिया के दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 (1) अनुसार है एवं कार्यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 (2) अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा हितग्राहियों को खेल सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। खेल सामग्री विभागीय खेल प्रशिक्षक/ग्रामीण युवा समन्वयक को प्रदाय की जाती है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) खेल सामग्री क्रय हेतु जिलों को आवंटित बजट अत्यंत सीमित होता है इसे दृष्टिगत रखते हुए जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर खेल सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 373 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के जनपद पंचायत बीना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक विभिन्न योजनाओं व मदों से ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गए सी.सी. रोड निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, स्टाप डेम निर्माण, पुलिया निर्माण, चबूतरा निर्माण, खेल मैदान निर्माण, बाउन्ड्रीवॉल निर्माण, ग्रेबल रोड, सुदूर सड़क निर्माण, शमशान घाट निर्माण, नाली निर्माण, आंगनवाड़ी/स्कूल भवन/अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि की ग्राम पंचायतवार जानकारी कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता अपूर्णता की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करावेंI (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना के जनपद पंचायत बीना अंतर्गत किन-किन कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गए, जिन कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गए, उसके क्या कारण हैं और कब तक जारी किये जायेंगे? (ग) वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग जिला सागर अंतर्गत विकासखण्ड बीना में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गई? स्थान का नाम, कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता अपूर्णता की स्थिति सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावेंI कितने कार्य अपूर्ण हैं व क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 61) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 2) अनुसार है।
संबल योजनांतर्गत पात्रता के नियम
[श्रम]
60. ( क्र. 374 ) श्रीमती निर्मला सप्रे [एडवोकेट] : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा संचालित संबल योजना अंतर्गत पात्रता के क्या नियम हैं व योजना अंतर्गत संबल कार्ड धारकों को कौन-कौन से लाभ प्रदान किये जाते हैं? विस्तृत जानकारी प्रदान करेंI (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बीना विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बीना में किस-किस संबल कार्ड धारक को विगत दो वर्ष में कौन-कौन से लाभ प्रदान किए गए? हितग्राही के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावेंI
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग, म.प्र. शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत पात्रता के नियम एवं पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान किये जाने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) बीना विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बीना में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 378 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जतारा अन्तर्गत विधानसभा बजट सत्र 2025 प्रश्न क्रमांक 189 की अपूर्ण जानकारी के संबंध में प्रश्न तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत जनपद पंचायत जतारा के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से अवगत कराये, साथ ही कौन- कौन कार्यों पर दिनांक 29 अप्रैल, 2025 से भुगतान किया गया है? क्या वसूली की कार्यवाही का नियम बनाया गया है? नियम सहित जानकारी उपलब्ध कराये।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत जतारा में प्रश्न क्रमांक 189 के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रेषित की गई थी, जिसकी छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) (1) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (2) जनपद पंचायत जतारा द्वारा 29 अप्रैल, 2025 से भुगतान किये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (3) वसूली न होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वसूली नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
पंचायत सचिवों की पदस्थी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 379 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत टीकमगढ़ में ऐसे कितने ग्राम पंचायत सचिव है जो विगत 10 वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ है? सूची सहित अवगत करायें। शासन के नियमानुसार पंचायतों में पदस्थ कितने सचिवों का स्थानांतरण नीति के तहत स्थानातंरण नहीं किया गया है? कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 626 दिनांक 23 मई, 2025 के तहत स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानातंरण किये गये है, परन्तु जनपद पंचायत जतारा में कुछ ग्राम पंचायतों में स्थानीय नीति के अनुसार ग्राम रोजगार सहायकों को मूल ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किये जाने का क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र.- 218 दिनांक 27.05.2025 के अनुसार टीकमगढ़ जिले में पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी पंचायत सचिव का स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध नहीं किया गया है। स्थानान्तरण नीति अनुसार केवल 52 सचिवों के स्थानान्तरण की सीमा होने, ग्राम पंचायत में सचिव का नातेदार सरपंच या उप सरंपच चुने जाने, ससुराल की ग्राम पंचायत में पदस्थ होने से, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति-पत्नी को एक साथ पदस्थ किये जाने के संबंध में प्रावधान होने से जिले में 10 वर्ष से अधिक समयावधि के 05 पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण नहीं हो सका। (ख) जी हाँ। जनपद पंचायत जतारा की कुछ मूल ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों का सरपंच से विवाद होने एवं पद रिक्त होने के कारण ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया गया है। जनपद पंचायत जतारा से प्राप्त सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
नवीन महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
63. ( क्र. 387 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुनौर विधानसभा अंतर्गत सलेहा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2018 के जनदर्शन कार्यक्रम में की गई थी? यदि हाँ, तो उस घोषणा पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2018 में की गई घोषणा के अनुक्रम में पत्रों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र सलेहा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त वर्णित पत्रों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? बतावें यदि नहीं तो क्यों? जानकारी दें। (ग) क्या सलेहा जो गुनौर विधानसभा के सलेहा क्षेत्र एवं पवई विधानसभा के कल्दा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु होने के बाद भी इस क्षेत्र में महाविद्यालय न होने से बहुत से छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते है? (घ) क्या सलेहा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप महाविद्यालय प्रारंभ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? क्या यहाँ के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जायेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। विभागीय मापदण्ड अनुसार नवीन महाविद्यालय आरंभ करने के लिये विद्यार्थी संख्या 500 तथा 20 से 30 कि.मी. के क्षेत्राधिकार में महाविद्यालय संचालित नहीं होना चाहिये। सलेहा से 24 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय नागौद, शासकीय महाविद्यालय गुन्नौर एवं शासकीय महाविद्यालय देवेन्द्र नगर संचालित है। सलेहा के निकट 04 महाविद्यालय संचालित है, जहॉ कला में 184, वाणिज्य में 16 तथा विज्ञान में 249 इस प्रकार कुल 449 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण सलेहा महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई हैं। (ख) जी हां। उक्त घोषणा के संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा पत्र दिनांक 03.02.2022, 19.02.2022, 21.02.2022 प्रेषित किये गये थे। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छठवें वेतनमान का लाभ
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 389 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत ग्रामीण विकास में प्रतिनियुक्ति पर तिलहन संघ से पदस्थ सेवायुक्तों को न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में पांचवा, छठवा वेतनमान का लाभ आदेशित है यदि हाँ, तो कितनों को दिया जा चुका है तथा कितने सेवायुक्त शेष है? कारण बतायेंगे। शेष के नाम व पद बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पांचवे, छठवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें कब तक अन्य की तरह वेतनमान/एरियर का लाभ दिया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबंधित सेवायुक्तों को एरियर राशि का भुगतान किया जा चुका है? (घ) एस.आई.आर.डी. जबलपुर/इंदौर/भोपाल व आजीविका मिशन में प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने कर्मचारी पदस्थ रहे हैं? नाम, पद व अवधि बताये व पांचवा, छठवां वेतनमान एरियर लाभ किन-किन को मिला है? किन-किन को शेष है? इन्हें कब तक दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब ''अनुसार।
निजी औद्योगिक इकाइयों में वेतन एवं भत्ते
[श्रम]
65. ( क्र. 395 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में निजी औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों को भुगतान किये जाने वाले वेतन में क्या शासकीय कर्मचारियों की भांति समय-समय पर वेतन, भत्ते एवं मंहगाई लागू किये जाने की नीति एवं निर्देश बनाये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हां, तो ऐसी नीति एवं जारी किये गये निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराएं।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) निजी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी व श्रमिकों के वेतन के संबंध में शासकीय कर्मचारियों की भांति नीति या निर्देश नहीं है। तथापि औद्योगिक इकाइयों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत मूल वेतन व समय-समय पर जारी मंहगाई भत्ता दिए जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 01 अप्रैल, 2025 से जारी निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सामुदायिक भवनों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 403 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विकासखण्ड एवं बिछुआ विकासखण्ड में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल कितने सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं? (ख) इनकी पृथक-पृथक लागत कितनी है? (ग) इन सामुदायिक भवनों की अनुशंसा किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई है? (घ) वर्ष 2019 से वर्तमान तक क्षेत्रीय विधायक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी छिन्दवाड़ा को सुदूर सड़क योजना के कितने प्रस्ताव भेजे गए उनमें से कितने स्वीकृत किए गए? जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) चौरई एवं बिछुआ विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल 20 सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) सरल क्रमांक 13 से लेकर 20 तक के सामुदायिक भवन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना मद अंतर्गत माननीय विधायक की अनुशंसा पर तथा सरल क्रमांक 1 से 12 तक के सामुदायिक भवन आमजन मानस द्वारा विभागीय मंत्री जी को प्रस्तुत मांग के आधार पर स्वीकृत किये गये है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
खिलाड़ियों हेतु सामग्री का प्रदाय
[खेल एवं युवा कल्याण]
67. ( क्र. 404 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चौरई विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों की सुविधा हेतु विधायक द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में खेल सामग्री प्रदाय के प्रस्ताव दिए गए है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग खिलाड़ियों हेतु सामग्री उपलब्ध करवायेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक उपलब्ध हो जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। माननीय सदस्य द्वारा खेल सामग्री प्रदाय हेतु प्रस्ताव नहीं दिए गए है, बल्कि पत्र क्रमांक 5858 दिनांक 10-07-2023 द्वारा विधानसभा क्षेत्र चौरई के नगर चांद विकासखण्ड चौरई, नगर बिछुआ विकासखण्ड बिछुआ में ओपन जिम प्रदाय किए जाने तथा पत्र क्रमांक 158 दिनांक 06-02-2024 द्वारा नगर चांद विकासखण्ड चौराई में ओपन जिम तथा नगर बिछुआ विकासखण्ड बिछुआ में कबड्डी मेटस प्रदाय किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधि महाविद्यालयों की व्यवस्था के सुधार
[उच्च शिक्षा]
68. ( क्र. 413 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गो के कुल कितने पद स्वीकृत है? उसके सापेक्ष में कुल कितने पद भरे हुए है, की जानकारी महाविद्यालय का नाम सहित देवें? उपरोक्त अनुसार पद कितने समय से रिक्त है? प्रत्येक पद की रिक्त की समयावधि बतायें। उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 एवं 2024-25 की ऑडिट रिर्पोट की प्रमाणित प्रतियां श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालय के संदर्भ में देवें? जिन महाविद्यालयों ने ऑडिट नहीं कराया गया है? उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो शासन द्वारा कब तक कार्यवाही संस्थित की जावेगी? (ग) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की कितनी छात्रवृत्ति कब से लंबित है? छात्र-छात्राओं का नाम, लंबित राशि, समयावधि सहित अजा, अजजा, पिछडा़ वर्ग के संदर्भ में सूची पृथक-पृथक देवें? उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) विधि महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति का गठन हुआ है? यदि नहीं तो क्यों? विधि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं स्टाफ तथा छात्र-छात्राओं द्वारा समय-समय पर व्यवस्थाओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत आवेदनों पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में अंतिम चयन सूचियां जारी की जा रही हैं। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग संवर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों के आवेदनों के सत्यापन का कार्य शासकीय महाविद्यालय स्तर से किया जाता है। महाविद्यालय स्तर से सत्यापन उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान अनुसूचित जाति विकास, जनजाति कार्य विभाग एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किये जाने के कारण भुगतान लंबित होने की जानकारी संबंधित विभागों से संकलित की जा रही है। (घ) जनभागीदारी समिति का पंजीयन न होने के कारण शासकीय विधि महाविद्यालय, श्योपुर में जनभागीदारी समिति का गठन नहीं हुआ है। इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।
निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
69. ( क्र. 414 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मार्च 2025 को पूछे गये विधानसभा प्रश्न क्र. 188 के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि कृषि उपज मण्डी समिति श्योपुर आय के आधार पर वर्ष 2023-24 में बी श्रेणीयों की मण्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यदि हाँ तो माननीय द्वारा प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी स्वीकार किया गया कि कृषि उपज मण्डी समिति श्योपुर के प्रांगण में हाई राईज सेट, धर्म कांटे एवं लिंक सी.सी. रोड (संख्या-02) के कार्य आवश्यकता प्रतिपादित की गई है? यदि हाँ तो उक्त निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत करा दिये जावेगे? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु 25 वर्ष पूर्व निर्मित विश्राम गृह जो कि अपर्याप्त भी है एवं उसमें कोई सुविधा भी नहीं है तथा उक्त भवन में वर्ष 2008 (विगत 17 वर्षों) से भारतीय स्टेट बैंक शाखा पाण्डोला संचालित है? यदि हाँ तो किसानों एवं व्यापारियों के विश्राम हेतु कहां एवं क्या सुविधा कौन-कौन सी जगह है? (ग) कृषि उपज मण्डी श्योपुर में किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए मण्डी परिसर में सर्व सुविधा युक्त नवीन विश्राम गृह लागत 2.00 करोड रूपये का स्वीकृत किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां। वर्ष 2023-24 में आय के आधार पर कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर को बी श्रेणीयों की मंडी में प्रथम स्थान प्राप्त है। जी नहीं। मार्च 2025 के विधानसभा प्रश्न क्र. 188 के उत्तर में कृषि उपज मण्डी समिति श्योपुर के प्रांगण में किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु प्रांगण में हाई राईज शेड, धर्मकांटे एवं लिंक सी.सी. रोड संख्या-2 के निर्माण कार्यों की आवश्यकता प्रतिपादित होने तथा राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जावेंगे कि स्वीकार्यता दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) यह सही है कि उक्त विश्राम गृह में भारतीय स्टेट बैंक पंडोला संचालित है, किन्तु किसानों एवं व्यापारियों के ठहरने के लिए मंडी परिसर में व्यापारी रेस्ट हाउस सुचारू रूप से संचालित है। (ग) कृषि उपज मंडी श्योपुर में सर्व सुविधायुक्त विश्राम गृह बनाये जाने का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में नहीं रखा गया है, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
पंचों का मानदेय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 418 ) श्री मुकेश मल्होत्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में 23 हजार से अधिक सरपंच प्रदेश के जिलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत है, साथ ही सरपंचों के साथ-साथ लाखों ग्राम पंचायत वार्ड पंच कार्यरत है? क्या सरकार सरपंच व वार्ड पंचों को मानदेय भुगतान कर रही है यदि हाँ, तो सरपंच व पंच को वर्तमान में कितना-कितना मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है? (ख) क्या मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा सरपंच को 4250 रूपए एवं वार्ड पंच को ₹200 प्रति माह मानदेय दिया जाता है? क्या इतने कम मानदेय में सरपंच में वार्ड पंच अपनी आजीविका चला सकते हैं? (ग) मध्य प्रदेश सरकार को सरपंच का मानदेय ₹25 हजार रुपये एवं वार्ड पंच का मानदेय ₹5 हजार प्रति माह करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर जनप्रतिनिधियों को लाभान्वित किया जाना अतिआवश्यक है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में उल्लेखित बिंदुओं पर निर्णय लेकर सरकार को सरपंच में पंच के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव कब तक सरकार लाएगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, सरपंचो को राशि रूपये 4250/- प्रतिमाह एवं पंच को 300/- प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम रूपये 1800/- वार्षिक मानदेय दिया जाता है। (ख) सरपंचो को राशि रूपये 4250/- प्रतिमाह एवं पंच को 300/- प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम रूपये 1800/- वार्षिक दिया जाता है। सरपंच एवं पंच के पद स्वैच्छिक समाज सेवा के लिये है न कि आजीविका अर्जित करने के लिये। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) उत्तरांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस की जानकारी
[सहकारिता]
71. ( क्र. 421 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शक्कर कारखाना कैलारस की भूमि की नीलामी निरस्त किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं किसानों व कर्मचारी का बकाया भुगतान किए जाने हेतु सरकार की क्या योजना है तथा भुगतान हेतु क्या कार्यवाही प्रचलन में है? संपूर्ण जानकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध कराएं। (ख) क्या सरकार द्वारा सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस को पुनर्जीवित किए जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय सहकारिता मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने की 0.840 हेक्टेयर भूमि की नीलामी हेतु विज्ञप्तियां जारी कर तहसीलदार कैलारस द्वारा दिनांक 20.11.2024, 05.12.2024, 26.12.2024, 21.01.2025, 07.02.2025 एवं 20.05.2025 को नीलामी का प्रयास किया गया, किन्तु नीलामी में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई, जिससे नीलामी नहीं हो सकी। कारखाने की भूमि की नीलामी नहीं होने के कारण नीलामी निरस्त किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। किसानों एवं कर्मचारियों का बकाया भुगतान किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) निर्णयाधीन है। (ग) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
फसल बीमा की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
72. ( क्र. 422 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी 2016-17 से 2023-24 रबी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा कंपनियों को कुल कितनी राशि प्रीमियम दी गई तथा कुल बीमा भुगतान कितना किया गया? बीमा कंपनियों ने कितना लाभ अर्जित किया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) वर्ष 2016-17 खरीफ से 2024-25 खरीफ तक कुल बीमीत राशि कितनी थी तथा कुल दावा भुगतान कितना मिला, वह बीमित राशि का कितने प्रतिशत है? वर्ष अनुसार रबी तथा खरीफ के मौसम अनुसार जानकारी दें। क्या दावा भुगतान कई वर्षों में बीमित राशि का एक प्रतिशत से भी कम है? (ग) उपरोक्त योजना के तहत बीमित राशि तय करने का सूत्र क्या है? क्या बीमित राशि को नियम से ज्यादा तय कर, प्रीमियम की राशि बढ़ाकर, बीमा कंपनियों को बेवजह लाभ दिया जा रहा है? (घ) क्या प्रीमियम प्राप्त होने के लगभग दो वर्ष से 3 वर्ष बाद किया जाता हैं? यदि हाँ, तो दावा भुगतान करते समय ब्याज का भुगतान क्यों नहीं किया जाता है? दावा भुगतान करने के लिए समय-सीमा क्यों नहीं तय की जा रही है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रीमियम राशि एवं दावा भुगतान राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मात्र मौसम रबी वर्ष 2019 में दावा भुगतान बीमित राशि का 01 प्रतिशत से कम है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों हेतु बीमित राशि, जिलावार, फसलवार अल्पकालिक फसल ऋणमान के बराबर होती है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तकनीकी समिति में फसलवार ऋणमान तय किये जाते हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा उक्त ऋणमानों को अनुमोदित करके किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अंतर्गत राज्यांश एवं केन्द्रांश प्रीमियम राशि प्राप्त होने उपरांत बीमा कम्पनी द्वारा दावों का भुगतान किया जाता है। राज्यांश एवं केन्द्रांश प्रीमियम भुगतान होने एवं अंतिम उपज के आंकड़े प्राप्त होने पर बीमा कम्पनी द्वारा दावों का भुगतान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है एवं ब्याज का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बजट की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
73. ( क्र. 428 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अर्न्तगत किस-किस निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि शासन/प्रशासन द्वारा आवंटित की गई? उक्त राशि किस-किस कार्यों में खर्च की गई? विकासखण्डवार, तिथिवार, मदवार, कार्यवार जानकारी देवें। (ख) जिले में विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किये जाते है तथा प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते है। विगत 3 वर्षों का ब्यौरा राशि भुगतान सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या विभाग द्वारा खेल सामग्री का वितरण प्रशिक्षणार्थियों या अन्य लोगों को किया जाता है? प्राप्तकर्ताओं की सूची उपलब्ध करायें। (घ) जिला मुरैना के खेल अधिकारी व कर्मचारी (संविदा सहित) कब से पदस्थ हैं, इनकी मूल पदस्थापना कब की है? पदवार, नामवार सम्पूर्ण जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विभाग का बजट अत्यंत सीमित होने के कारण खेल साम्रगी का वितरण विभागीय एवं विभाग के सहयोग से संचालित खेल प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने की नीलामी
[सहकारिता]
74. ( क्र. 436 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने की नीलामी वास्तव में रद्द कर दी गई है? (ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इसे फिर से शुरू करने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है? (ग) यदि कोई कार्ययोजना है, तो उसका विवरण क्या है? (जैसे कि फंडिंग, प्रबंधन मॉडल, आधुनिकीकरण योजनाएं, आदि। (घ) कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने फिर से शुरू करने की संभावित समय-सीमा क्या है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, कारखाने की 0.840 हेक्टेयर भूमि की नीलामी हेतु विज्ञप्तियां जारी कर तहसीलदार कैलारस द्वारा दिनांक 20.11.2024, 05.12.2024, 26.12.2024, 21.01.2025, 07.02.2025 एवं 20.05.2025 को नीलामी का प्रयास किया गया, किन्तु नीलामी में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई, जिससे नीलामी नहीं हो सकी, इससे पूर्व परिसमापक द्वारा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर शक्कर कारखाने की प्लांट एवं मशीनरी का विवरण विक्रय हेतु दर्ज कराया गया था। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा कैलारस शक्कर कारखाने की प्लांट एवं मशीनरी की नीलामी हेतु उनके पत्र दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जो लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.12.2022 से उक्त नीलामी/टेण्डर को निरस्त कर दिया गया, जिससे नीलामी नहीं हो सकी। (ख) निर्णयाधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी
[श्रम]
75. ( क्र. 439 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है? शासन आदेश सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रदेश में कितने श्रमिक विश्राम गृह एवं श्रमोदय आवासीय विद्यालय वर्तमान में संचालित किये जा रहे है? जिलेवार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये क्या-क्या पात्रता रखी गई है? (घ) प्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में कितने छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे है? जून वर्ष 2025 में विद्यालयवार संख्यात्मक जानकारी दी जावे।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु वर्तमान में 24 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उक्त योजनाओं की सूची एवं योजना संबंधी जारी अधिसूचना परिपत्र एवं आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री (संबंल) योजना संचालित की जा रही है। शासन आदेश सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। म.प्र.श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित योजानाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ख) श्रम विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कोई श्रमिक विश्राम गृह संचालित नहीं है। म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदेश के 17 नगर निगमों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा सतना, रीवा, देवास, भिण्ड, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर) में विश्राम गृह स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत है। मण्डल द्वारा जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में 01-01 श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में उक्त 04 श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। (ग) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित श्रमिक विश्राम गृहों में रात्रि विश्राम हेतु केवल मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य पात्र होंगे। मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संताने श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु पात्रता रखते हैं। म.प्र. श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं में लाभ लेने हेतु पात्रता के मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (घ) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में जून, 2025 की स्थिति में 3722 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्र-छात्राओं की विद्यालयवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 440 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित जय किसान फसल ऋण माफी योजना में वर्ष 2024-2025 में किसानों द्वारा कितने आवेदन प्राप्त हुये? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितने किसानों के आवेदन स्वीकर कर राशि जारी की गई है? संख्यावार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त योजना में कितने आवेदन लंबित है? कारण सहित जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में लंबित आवेदनों में पूर्ति कर कब तक राशि जारी कर दी जायेगी? समय-सीमा सहित जानकारी दी जावे।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना में वर्ष 2024-25 में किसानों द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए है। जानकारी निरंक है। (ख) से (घ) जानकारी निरंक है।
ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की सुविधाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 459 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में ऐसे गांव, मजरे, टोले है जहां पर पहुँच मार्ग आवागमन हेतु सी.सी. रोड छोटे पुल/ पुलिया निर्माण नहीं होने से ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाई आ रही है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 में ग्वालियर जिले को कितनी राशि ग्रामीण पहुँच मार्ग/ सी.सी रोड/एलीवेटेड रोड, छोटे पुल/पुलिया एवं रपटा निर्माण हेतु आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विवरण का वर्षवार एवं कार्यवार विवरण दें। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्षों एवं कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। (घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 में भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य, कार्य योजना में शामिल कर स्वीकृत किए गए है/किए जायेंगे? कार्यवार जानकारी दें। क्या कार्य योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो कितने? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। प्रदेश में कुछ बसाहटें ऐसी है, जिनमें बारहमासी सड़क संपर्कता न होने से आवागमन में कठिनाई होती है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित वर्षों एवं कार्यों पर व्यय की गई राशि का वर्षवार एवं कार्यवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भितरवार विधानसभा क्षेत्र में PM-JANMAN अंतर्गत 13 मार्गों हेतु लागत राशि रू. 863.47 लाख स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र भितरवार अंतर्गत PMGSY-IV के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाये जाने पर 27 मार्गों का सर्वेंक्षण कार्य किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' अनुसार है। PM-JANMAN के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाये जाने पर 9 मार्गों को प्रस्तावित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''फ'' अनुसार है। जी हाँ, कार्य योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों में से PMGSY-IV/PM-JANMAN के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाये जाने पर कुल 20 प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना
[उच्च शिक्षा]
78. ( क्र. 461 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रति वर्ष पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा जाता है? योजना बनाई जाकर बजट प्रावधान किया जाता है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किए जाएंगे? (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ करने के संबंध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 284 दिनांक 16.12.2024 पूछा गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न का उत्तर समय-सीमा में दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ में है तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विधानसभा प्रश्नांश में उल्लेखित महाविद्यालयों में नवीन संकाय इस वर्ष प्रारंभ किए जायेंगे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से संकाय एवं कौन-कौन से महाविद्यालयों में यदि नहीं तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति होने पर शासकीय महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ किए जाते हैं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। तारांकित प्रश्न क्र. 284 दिनांक 16.12.2024 के उत्तर में प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) का उत्तर समय-सीमा में दिया गया है, प्रश्नांश (क) वृहद स्वरूप होने के कारण जानकारी समय-सीमा में प्रेषित नहीं की जा सकी। (ग) उत्तांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 463 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाप्रबंधक ग्वालियर का पत्र क्र. 569 दिनांक 25/03/25 के सीरियल क्र. 2 के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्राम करियावटी की 500 से अधिक जनसंख्या है ग्राम करियावटी से चक शीतलपुर लगभग 03 किलोमीटर अत्यधिक गड्ढों वाला कच्चा मार्ग है जो कि 100 वर्षों से अधिक पुराना है यह मार्ग निजी भूमि में मानकर कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया है क्या इस मार्ग के निर्माण पर किसी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो शिकायत पत्र की प्रति देवें। करियावटी से चक शीतलपुर मार्ग में किस-किस की कितनी-कितनी भूमि है? (ख) पत्र के सीरियल क्र. 3 के अनुसार ग्राम समचोली राजस्व ग्राम है तथा कोल कॉलोनी इसी राजस्व ग्राम के अंतर्गत है ग्राम सर्वा की वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या 409 है तथा वर्तमान में 600 से अधिक है एवं कोल कॉलोनी की 200 से अधिक है, वर्ष 2011 में कोल कॉलोनी की जनसंख्या ग्राम सर्वा में शामिल नहीं है ग्राम समचोली की वर्ष 2011 की जनसंख्या 409 मानकर इस रोड को कार्य योजना में जोड़ा नहीं गया है और न ही कोल कॉलोनी को शामिल किया गया है क्यों, कारण दें। क्या वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार ग्राम सर्वा एवं कोल कॉलोनी को शामिल कर लगभग 03 किलोमीटर पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। पी.आई.यू. ग्वालियर के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्राम करियावटी की 500 से अधिक जनसंख्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के दिशा निर्देशानुसार ऐसी बसाहटें जिनकी जनंसख्या वर्ष 2011 के अनुसार 500 से अधिक है तथा उक्त बसाहट की जनसंख्या की पुष्टि हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी बसाहट को जोड़े जाने का प्रस्ताव योजनान्तर्गत किया जाना है। ग्राम करियावटी पूर्व से डामरीकृत डबरा भितरवार रोड (एमडीआर) से जुडा हुआ है तथा ग्राम पंचायत करियावटी के प्रमाण-पत्र के अनुसार ग्राम चक शीतलपुर की वर्ष 2011 के अनुसार कुल आबादी 620 है। ग्राम करियावटी से ग्राम चक शीतलपुर मार्ग का सर्वेक्षण करते समय स्थानीय कृषकों द्वारा मार्ग में निजी भूमि होने के संबंध में मौखिक रूप से आपत्ति ली गई थी, जिस पर तत्काल स्थानीय पटवारी से जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें पटवारी द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त मार्ग अधिकांश निजी भूमि से होकर गुजरता है। पटवारी ग्राम करियावटी द्वारा करियावटी से चक शीतलपुर मार्ग के सर्वे नम्बरों की जानकारी कार्यालयीन पत्र के माध्यम से चाही गई थी जिसके संबंध में पटवारी द्वारा भूमियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिसके अनुसार वर्तमान में कच्चा मार्ग अधिकांश स्थानों पर निजी भूमि से होकर गुजरता है। अतः मार्ग को योजना में शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रावधान नहीं है। लिखित रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत नहीं की गई। करियावटी से चक शीतलपुर मार्ग पर आने वाले सर्वे नम्बरों सहित भूमि स्वामियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम सर्वा एवं ग्राम समचोली पृथक-पृथक राजस्व ग्राम हैं एवं वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्राम सर्वा की जनसंख्या 1076 तथा ग्राम समचोली की जनसंख्या 409 है। ग्राम सर्वा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पैकेज क्रमांक MP1424 में डबरा सिंहपुर रोड से सर्वा मार्ग (लम्बाई 3.29) से वर्ष 2013 में जोड़ा जा चुका है। कोल कॉलोनी राजस्व ग्राम समचोली का मजरा टोला है एवं वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्राम समचोली एवं इसके मजरा टोला कोल कॉलोनी की संयुक्त जनसंख्या 409 (500 से कम) होने के कारण PMGSY-IV योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।
स्वीकृत कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 464 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 में कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ तक कितनी-कितनी राशि से पहुँच मार्ग स्वीकृत हैं? प्रत्येक स्वीकृत कार्य पर अभी तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कार्य पूर्ण करने की अवधि कब तक है? प्रत्येक कार्य के पूर्ण/अपूर्ण का कारण सहित बताएं। (ख) डबरा विधानसभा के अंतर्गत 500 से अधिक जनसंख्या वाले मजरा टोला में से कहाँ से कहाँ तक पहुँच मार्गों को कार्ययोजना में शामिल किया गया? जिसमें कहाँ से कहाँ तक के मार्ग कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हो चुके हैं? इन पर कब से कार्य प्रारंभ किया जायेगा? (ग) डबरा विधानसभा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 में प्रश्न दिनांक तक जिला ग्वालियर की सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त अवधि में जिला ग्वालियर अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक के पहुँच मार्ग की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई? मरम्मत की गई सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2025-26 में स्वीकृत पहुंच मार्गों एवं इनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) डबरा विधानसभा के अंतर्गत 500 से अधिक जनसंख्या वाले मजरा टोला जिनमें पहुंच मार्गां हेतु सर्वे का कार्य कर PMGSY-IV योजना में शामिल किया गया है, की जानकारी PMGSY-IV की गाइड लाइन के अनुसार पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) डबरा विधानसभा के अंतर्गत निर्मित 67 सड़कों पर वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-2026 तक सड़कों की मरम्मत हेतु उपलब्ध राशि एवं व्यय राशि तथा मरम्मत की गई सड़कों की वर्तमान संधारण स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
शांतिधामों में चबूतरे एवं टीनशेड का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 468 ) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत शिवपुरी एवं पिछोर की ग्राम पंचायतों में कौन- कौन से ग्रामों में शांतिधामों में चबूतरा एवं टीनशेड बने हुए हैं? उक्त निर्माण कार्य कितनी लागत से कब-कब स्वीकृत हुए थे तथा कौन-कौन से ग्रामों में शांतिधामों में चबूतरा एवं टीनशेड का निर्माण आज दिनांक नहीं हुआ है तथा क्यों सकारण उत्तर दें? क्या उक्त ग्रामों में शांतिधाम में चबूतरा एवं टीनशेड निर्माण की आवश्यकता नहीं है और यदि है तो ऐसे ग्रामों में कब तक शांतिधाम में चबूतरा एवं टीनशेड का निर्माण करा दिया जावेगा? समस्त जानकारी ग्रामवार, पंचायतवार व जनपद पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन ग्रामों में शांतिधामों में बने चबूतरे एवं टीनशेड की हालत जर्जर है तथा उनकी तत्काल मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है? शांतिधामों में उक्त चबूतरों एवं टीनशेड का निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से किस दिनांक को पूर्ण हुआ था? ग्राम व ग्राम पंचायतवार जानकारी दें तथा स्पष्ट करें, कि जर्जर व खराब हो चुके समस्त टीनशेड एवं चबूतरों की मरम्मत के लिए विभाग ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है? विवरण दें। यदि अभी तक मरम्मत हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी मरम्मत योग्य समस्त चबूतरों एवं टीनेशेडों की मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण कराएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत शिवपुरी एवं पिछोर की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शांतिधामों में चबूतरें एवं टीनशेड निर्माण की जानकारी ग्रामवार, स्वीकृत वर्ष एवं लागत सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जिन ग्रामों में शांतिधामों में टीनशेड एवं चबूतरा का निर्माण आज दिनांक तक नहीं हुआ है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। जी हां, आवश्यकता है। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25 के छठवें अध्याय में दिए “एक्ट के सेक्शन 16 (1) ” के अनुसार ग्रामसभा द्वारा चिन्हित कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। तदानुसार कार्य चिन्हित होने के पश्चात कार्य कराया जाता है। (ख) शिवपुरी विधानसभा अन्तर्गत जनपद पंचायत शिवपुरी एवं पिछोर में शांतिधामों में जर्जर चबूतरे एवं टीनशेड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024-25 के छठवें अध्याय में दिए “एक्ट के सेक्शन 16 (1) ” के अनुसार ग्रामसभा द्वारा चिन्हित कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। तदानुसार कार्य चिन्हित होने के पश्चात कार्य कराया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
गबन की राशि की वसूली
[सहकारिता]
82. ( क्र. 469 ) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी में हुए रूपये 80 करोड़ से अधिक राशि के घोटाले में किस-किस गबनकर्ता से कितनी-कितनी राशि की वसूली की जाना है? प्रकरण में अब तक गबनकर्ताओं से किस-किस माध्यम से कुल कितनी-कितनी राशि की वसूली हो चुकी है व कितनी राशि की वसूली होना शेष है? समस्त जानकारी मय सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रकरण में शेष राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा वसूली में होने विलंब के मुख्य कारणों को स्पष्टतः उल्लेखित करें तथा बतायें कि शेष राशि की शीघ्र वसूली हेतु घोटाले के दोषियों की संपत्तियों की नीलामी क्यों नहीं की जा रही? जिम्मेदारों द्वारा शेष राशि की वसूली कब तक कर ली जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रकरण में शेष राशि की वसूली हेतु न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी के पक्ष में डिक्री पारित की गई तथा इसके निष्पादन की कार्यवाही अंतर्गत कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा तहसीलदार शिवपुरी, कोलारस एवं बदरवास के माध्यम से आरआरसी जारी कर दोषियों की अचल संपत्ति की नीलामी कर वसूली की जानी है। नीलामी कार्यवाही अंतर्गत गबनकर्ताओं की अटैच संपत्तियों का मूल्यांकन करवाया जाकर नीलामी की तारीख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। गबनकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संपत्ति नीलामी के विरूद्ध दायर याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2025 से नीलामी कार्यवाही पर स्थगन प्रदान किये जाने के कारण नीलामी की कार्यवाही स्थगित है।
शासकीय महाविद्यालयों में पदों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
83. ( क्र. 470 ) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार, हॉस्टल मेनेजर, मुख्यलिपिक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-02 तथा सहायक ग्रेड-03 के किस-किस श्रेणी के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त पदों हेतु क्या वेतनमान निर्धारित किया गया है? वर्तमान में उक्त पदों में किस-किस श्रेणी के कुल कितने-कितने पद भरे एवं कितने पद रिक्त हैं? कुल समस्त पदों की अद्यतन जानकारी जिलावार, उपलब्ध करावें। (ख) मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत रजिस्ट्रार, हॉस्टल मेनेजर, मुख्यलिपिक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-02 तथा सहायक ग्रेड-03 की दिनांक 01.4.2023, 01.4.2024 एवं दिनांक 01.4.2025 की स्थिति में जारी पदक्रम सूचियां की प्रतियां उपलब्ध करावें?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) मुख्य लिपिक की दिनांक 01-04-2023 की स्थिति में जारी अंतिम पदक्रम सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। प्रश्न में उल्लेखित दिनांक की शेष अन्य पदों की पदक्रम सूचियां जारी नहीं है।
महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन का कार्य
[उच्च शिक्षा]
84. ( क्र. 472 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के कितने शासकीय महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है? (ख) ऐसे कितने स्थान है जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग महाविद्यालयों में संस्कृत विषय का अध्यापन नहीं कराया जा रहा है इन स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के अध्यापन की व्यवस्था करने हेतु शासन की क्या योजना है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश के 110 शासकीय महाविद्यालयों में संस्कृत भाषा के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों में संस्कृत विषय के अध्यापन का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
आश्रय निधि की राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 481 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 815 दिनांक 26.06.25 जो प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया गया था पत्र प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं तो सा.प्र.वि. के आदेश के बिन्दु क्र. 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19-76/ 2007/1/4 दिनांक 19.07.2019 के अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कैग की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2017 से 2021 तक क्या अनियमितताओं की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई? गुना जिले की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। प्रश्न दिनांक तक कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतायें। कुल कितनी राशि का आंकलन कैग ने किया है और विभाग को जांच में क्या सत्यतता प्राप्त हुई है? गुना जिले की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा विकासखण्डवार, सड़कवार, राशिवार बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पत्र क्रमांक 815 दिनांक 26.06.2025 के अनुक्रम में प्रश्नकर्त्ता माननीय विधायक जी को प्राप्ति दिनांक 30.06.2025 को प्रेषित की गई थी एवं वांछित 06 बिन्दुओं की जानकारी में से 03 बिन्दुओं की जानकारी पत्र क्रमांक 12599 दिनांक 09.07.2025 से प्रेषित की गई है एवं शेष जानकारी जिला स्तर की होने से एकत्रीकरण हेतु जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र क्रमांक 13131 दिनांक 17.07.2025 प्रेषित किया गया है। पत्राचार की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रथम 03 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई है। बिन्दु क्रमांक 4, 5 एवं 6 की जानकारी जिला स्तर की होने से एकत्रित की जा रही है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
आदेशों का पालन
[सहकारिता]
86. ( क्र. 482 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 844, 845, 846, 847 दिनांक 30/06/25 जो प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग एवं प्रतिलिपि आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल एवं पत्र क्र. 848, 849 दिनांक 30.06.25 जो कलेक्टर, जिला अशोकनगर को प्रेषित किया गये थे पत्र प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधि./कर्म. का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/ नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बताये? (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्त्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं तो सा.प्र.वि. के आदेश के बिन्दु क्र. 5 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19/07/2019 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुये उनके विरूद्ध आचरण या सेवा के नियमों के अधीन अवचार समझा जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.गुना के पत्र क्र. 600 दिनांक 03.07.2025 में संदर्भित प्रश्नों के तारतम्य में की गई कार्यवाही के प्रश्नों की प्रति और परिपालन में कृत समस्त कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। पत्र क्रमांक 844, 845, 846 एवं 847 दिनांक 30.06.2025 पर पत्र दिनांक 17.07.2025 से उपायुक्त सहकारिता जिला गुना एवं अशोकनगर तथा प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना को पृष्ठांकित कर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाकर माननीय विधायक को अवगत कराया गया है। कलेक्टर जिला अशोकनगर को संबोधित पत्र क्रमांक 848 दिनांक 30.06.2025 पर कार्यवाही म.प्र. सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अशोकनगर से अपेक्षित होने से पत्र मूलत: जिला प्रबंधक म.प्र. सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अशोकनगर को पत्र दिनांक 16.07.2025 से प्रेषित किया जाकर माननीय विधायक को अवगत कराया गया है। पत्र क्रमांक 849 दिनांक 30.06.2025 कार्यालय कलेक्टर जिला अशोकनगर से कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला अशोकनगर को दिनांक 14.07.2025 को प्राप्त होकर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना को पत्र दिनांक 16.07.2025 से प्रेषित किया जाकर माननीय विधायक को अवगत कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 470 में उल्लेखित जांच हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना के आदेश क्रमांक स्था/2024-25/2301 दिनांक 25.02.2025 से तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है।
रिक्त पदों का ब्यौरा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
87. ( क्र. 490 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड खुरई एवं मालथौन में विभाग के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद भरे हुये हैं एवं कितने रिक्त हैं? विकासखण्ड अनुसार ब्यौरा दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कृषि योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 500 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्तानुसार संचालित योजनाओं अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं चालू वित्तीय वर्ष में कितने-कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? विकासखण्डवार ब्यौरा दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी विभाग के पोर्टल prd.gov.in पर पब्लिक डोमेन में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
89. ( क्र. 503 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा (ए मॉनिट) पत्र क्रमांक 746/CMS/CSK/2025 दिनांक 15.04.2025 द्वारा सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? कब तक कार्यवाही पूर्ण कर टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी? बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। (ख) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पन्ना द्वारा पत्र क्र. 2163 दिनांक 09/07/2025 के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। वर्तमान में आवंटन के अभाव में प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फुटबॉल सेन्टर में फुटवाल कोच की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
90. ( क्र. 504 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र मार्च 2025 के प्रश्न क्रमांक 2226 में प्रश्नकर्ता द्वारा पन्ना जिला में खेलो इण्डिया के तहत स्वीकृत फुटबॉल सेन्टर में फुटबॉल कोच की नियुक्ति किये जाने के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा दिनांक 10.03.2025 को प्रशिक्षक का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है से अवगत कराया था? (ख) क्या यह सही है कि 4 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक प्रशिक्षक द्वारा पन्ना में अपनी उपस्थिति नहीं दी गई है? संबंधी प्रशिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण क्या किसी अन्य प्रशिक्षक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक प्रशिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाकर प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं। पन्ना जिले में फुटबॉल प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु दिनांक 05.06.2025 को पुनः विज्ञापन जारी किया गया है, प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत ऑनलाईन साक्षात्कार कर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। अत शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा अंतर्गत अनुमत्य कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 507 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में मनरेगा अंतर्गत कितने कार्य अनुमत्य श्रेणी में हैं? सूची सहित जानकारी देवें। इन अनुमत्य कार्यों में से कितने कार्य वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किए जा रहे हैं? संपूर्ण जानकारी मय रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। (ख) योजनांतर्गत खेत सड़क एवं सुदूर सड़क के कार्य अनुमत्य हैं? यदि हाँ, तो क्या बालाघाट जिले में वर्ष 2025-26 में इनकी स्वीकृतियां दी गई हैं? यदि हाँ, तो कितनी एवं किन-किन पंचायतों में दी गई हैं? सूची मय जानकारी मय दस्तावेज सहित देवें। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में सुदूर सड़क एवं खेत सड़क स्वीकृति हेतु कितनी ग्राम पंचायतों एवं माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुए? कितने प्रस्तावों पर स्वीकृतियां दी गई एवं कितने शेष हैं एवं क्यों? क्या माननीय जनप्रतिनधियों के पत्रों का प्रति उत्तर दिया गया? यदि नहीं तो क्यों एवं क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिला बालाघाट में कितनी ग्राम पंचायतों/माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा तालाब जीर्णोद्धार के आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए? आवेदन प्राप्ति के कितने दिनों बाद स्वीकृतियां दी गयी एवं कितनी दी जानी शेष हैं एवं क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना अंर्तगत 266 कार्य अनुमत्य श्रेणी में हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43946 कार्य, 2023-24 में 15906 कार्य, 2024-25 में 18730 कार्य एवं 2025-26 में 9004 अनुमत्य कार्य स्वीकृत किए गए। संपूर्ण जानकारी मनरेगा वेबसाईड www.nrega.nic.in ओपन डोमेन पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। जानकारी (फ्लोचार्ट) एवं अनुमत्य कार्य की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जी हां, मनरेगा योजनांतर्गत खेत सड़क एवं सुदूर सड़क के कार्य अनुमत्य है। मनरेगा परिषद का पत्र क्रमांक-844 भोपाल दिनांक 27/05/2025 (परिशिष्ट-ब) से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश जारी किए गए है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त निर्देश के अनुक्रम में नवीन स्वीकृति नहीं दी गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत बालाघाट जिले में सुदूर सड़क एवं खेत सड़क स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से आज दिनांक तक 759 प्रस्ताव/आवेदन माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2022-23 से आज दिनांक तक 373 कार्य स्वीकृत किए गए एवं 386 प्रस्ताव पर स्वीकृति शेष हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 5191 भोपाल दिनांक 19/11/2024 (परिशिष्ट 'स' ) के द्वारा सुदूर संपर्क/खेत सड़क निर्माण हेतु अनुमत्य है। मनरेगा परिषद का पत्र क्रमांक-844 भोपाल दिनांक 27/05/2025 (परिशिष्ट-ब) से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश जारी किए गए है। माननीय जनप्रतिनिधियों के पत्रों का प्रतिउत्तर से अवगत कराया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब एवं 'स' अनुसार है। (घ) जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिला बालाघाट में 54 ग्राम पंचायतों/माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा तालाब जीर्णोद्धार के आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला-बालाघाट द्वारा 01 कार्य की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट के नियमानुसार जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के उपरांत दी गई। शेष 53 आवेदन/प्रस्ताव पर नियमानुसार परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही शेष है।
लेबर बजट एवं प्रशासनिक व्यय की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 508 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा मांग आधारित योजना है? यदि हाँ, तो क्या बालाघाट जिले की समस्त पंचायतों में जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा लिखित आवेदन देकर काम की मांग की जाती है? यदि हाँ, तो अभिलेख संधारण की क्या स्थिति है? यदि नहीं तो क्या बिना श्रमिकों की मांगपत्र के योजना में लक्ष्य निर्धारित कर लेबर बजट लक्ष्यपूर्ति को आधार बनाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन में कटौती की जा रही है? यदि हाँ, तो वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बालाघाट जिले की समस्त जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में किन-किन कर्मचारियों की कितनी-कितनी वेतन/मानदेय कटौती की गई एवं क्यों? जानकारी उपलब्ध कराएं एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या इस कार्यप्रणाली में शासन द्वारा परिवर्तन किया जाएगा? समय-सीमा बताएं। (ख) मनरेगा अंतर्गत प्रशासनिक व्यय क्या होता है? इसका उपयोग किन-किन प्रयोजनों पर किया जाता है? मध्यप्रदेश की बालाघाट जिला की जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को कितना प्रतिशत प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है? ग्राम पंचायतों द्वारा प्रशासनिक व्यय की राशि पोर्टल पर शून्य क्यों प्रदर्शित हैं? वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बालाघाट जिला की समस्त जनपद पंचायतों में प्रशासनिक व्यय अंतर्गत किये गए व्यय की संपूर्ण जानकारी जनपद पंचायतवार मय दस्तावेज सहित उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हां, मनरेगा मांग आधारित योजना है। बालाघाट जिले की समस्त ग्राम पंचायत में जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा लिखित अथवा मौखिक रूप से काम की मांग की जाती है। अभिलेख संधारण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है जिले में श्रमिकों की लिखित अथवा मौखिक मांग के आधार पर लेबर बजट की लक्ष्य पूर्ति की जा रही है। पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण समय-समय पर अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन/ मानदेय की कटौती की जाती है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में बालाघाट जिले की जनपद पंचायत लांजी, किरनापुर एवं कटंगी की ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों के पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती जाने के कारण वेतन/मानदेय की कटौती की गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। श्रमिकों द्वारा लिखित अथवा मौखिक मांग पर ही कार्य कराया जा रहा है। कार्यप्रणाली परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मनरेगा के तहत प्रशासनिक व्यय अंतर्गत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों, ग्राम रोजगार सहायकों का पारिश्रमिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय सम्मिलित है, इसका उपयोग आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 2286/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/एनआर-4/2024-25 भोपाल दिनांक 02.07.2024 अनुसार जिला एवं जनपद पंचायतों हेतु जारी निर्देशों में विभिन्न मदों में निर्धारित बजट सीमा अनुसार किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यय के संबंध में उपरोक्त निर्देशों में उल्लेख नहीं है, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। बालाघाट जिले की जनपद पंचायतों में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में मनरेगा योजना के तहत किये गये प्रशासनिक व्यय का जनपदवार विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।
पेसा कानून के तहत गठित समिति की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 512 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पेसा नियम 2022 की अधिसूचना से लेकर मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में ग्राम स्तर पर ग्रामसभा के अंतर्गत पैसा समितियाँ गठित की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा पैसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई विशेष निगरानी तंत्र (Monitoring Mechanism) अथवा मूल्यांकन समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो उसका कार्यक्षेत्र, संरचना एवं कार्यप्रणाली क्या है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के अंतर्गत (1) शांति एवं विवाद निवारण समिति (2) सहयोगिनी मातृ समिति (3) वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया गया। (ख) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मूंग पर न्यूनतम मूल्य की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
94. ( क्र. 513 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की मूंग फसल में जहर (Residue Contamination) होने का दावा किया गया है? यदि हाँ, तो यह तथ्य किस प्रयोग शाला परीक्षण, रिपोर्ट या वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित है? (ख) क्या प्रदेश में मूंग की कटाई मई माह में प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीदी जुलाई से आरंभ की गई? इस अंतराल के दौरान जिन किसानों ने मजबूरी में बाजार में कम कीमत पर मूंग बेच दी, क्या उनके नुकसान का कोई मूल्यांकन राज्य सरकार ने किया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का कोई निर्णय न लिया गया है? तो कब? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) मूंग उपार्जन हेतु लक्ष्य भारत सरकार से स्वीकृत होने पर राज्य सरकार द्वारा मूंग उपार्जन प्रारंभ किया जाता है। भारत सरकार से दिनांक 25.06.2025 को लक्ष्य की स्वीकृति उपरांत प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन प्रारंभ है। प्रश्नांश के संबंध में शासन में वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
संविदा नियुक्ति की नीति का क्रियान्वयन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 515 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए वर्ष 2023 में नीति लागू की गई थी? यदि जारी की गई थी तो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा मान्य किया गया अथवा नहीं? (ख) क्या वर्ष 2023 की संविदा नीति में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। यदि हाँ, तो वर्ष 2023 से 2025 तक कितने संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और कितने संविदा कर्मचारियों की परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया गया है? पंचायत एवं विकास विभाग अंतर्गत योजनावार जानकारी देवें। (ग) क्या संविदा नीति में संविदा कर्मचारियों समान कार्य समान वेतन का निर्धारण किया गया था? पूर्व के वर्षों में जो मानदेय वृद्धि की गई थी? क्या 2025 में 2.94 % की वृद्धि कम की गई है अधिक वृद्धि कम की गई है तो कारण बताएं? (घ) क्या शासन द्वारा 10 वर्षों से निरंतर संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा नीति 2023 तहत कौन-कौन से लाभ दिए जाने के निर्देश है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। विभाग के विभिन्न आनुषांगिक संगठनों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा नीति दिनांक 22/07/2023 की कंडिका 11.5 के अनुक्रम में उनके यहां पदस्थ संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों पर यथायोग्य लागू की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ग) विभाग अंतर्गत आनुषांगिक संगठनों में समकक्षता निर्धारण किया गया है। संविदा नीति 22/07/2023 की कंडिका 4.3 के अनुक्रम में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.11-3/2025/नियम/चार दिनांक 12 जून, 2025 से संविदा मानदेय में 2.94 की वृद्धि की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।
महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
96. ( क्र. 516 ) श्री सुनील उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुन्नारदेव विधानसभा के नवेगांव में महाविद्यालय खोलने हेतु बजट में प्रावधान करने पर विचार करेंगे? जिससे बाम्हनवाडा, भतोडियाखुर्द, घानाउमरी एवं निमोटी के उच्चतर माध्यमिक शालाओं के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु अधिक दूरी तय करना न पड़े। (ख) क्या तामिया विकासखण्ड के चावलापनी, झिरपा, बम्हनी, देलाखारी एवं जुन्नारदेव ब्लाक के सांगाखेडा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उच्च शिक्षा हेतु तामिया विकासखण्ड के देलाखारी में महाविद्यालय खोलने पर बजट में प्रावधान कर स्वीकृत करने पर विचार करेंगे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मापदण्डों के अनुरूप परीक्षण उपरांत महाविद्यालय खोलने के संबंध में विचार किया जाएगा।
शिकायतों की निष्पक्ष जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
97. ( क्र. 523 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में पदस्थ उप संचालक कृषि श्री आरपी झारिया एवं सहायक संचालक, कृषि श्री रमेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध कृषि संचालनालय एवं कृषि मंत्रालय में कितनी शिकायतें प्राप्त हैं? शिकायतकर्ता का नाम, पता एवं शिकायत की तिथिवार जानकारी उपलब्ध करावें। प्राप्त शिकायत की जांच हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संबंधित सहायक संचालक कृषि का स्थानांतरण जिला मुरैना किया गया है एवं भारमुक्त नहीं हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित सहायक संचालक कृषि को स्थानांतरित स्थल मुरैना के लिये भारमुक्त होने पर भी उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शहडोल जिले में पदस्थ श्री आर.पी. झारिया, तत्कालीन उप संचालक, कृषि एवं श्री रमेन्द्र कुमार सिंह, सहायक संचालक कृषि के विरूद्ध प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्नांश उदभूत नहीं होता। (ख) जी हां। उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शहडोल के आदेश क्र./स्था/2025-26/1315 दिनांक 09.07.2025 द्वारा श्री रमेन्द्र कुमार सिंह, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला शहडोल को कार्यालय उप संचालक, कृषि जिला मुरैना के लिए भारमुक्त किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शिकायतें प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
विधि महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
98. ( क्र. 525 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में विधि महाविद्यालय कब स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में विधि महाविद्यालय की क्या स्थिति है? (ख) किस कारण से प्रश्न दिनांक तक विधि महाविद्यालय स्वीकृत होने के उपरांत भी शुरू नहीं हुआ? इसके कार्य में देरी होने का क्या कारण है और कब तक शुरू हो जाएगा। (ग) विधि महाविद्यालय के प्रोजेक्ट को रोकने में किन लोगों की लापरवाही रही एवं उन पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) हरदा जिले में विधि महाविद्यालय दिनांक 05-08-2013 को स्वीकृत किया गया। शासकीय विधि महाविद्यालय हरदा के भवन निर्माण हेतु ग्राम अबगांव कला तहसील हांडिया में भूमि आंवटित हो चुकी है व निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति की प्रत्याशा में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 13-01-2025 को विधि पाठ्यक्रम हेतु प्रावधिक सम्बद्धता प्रदान की गई है। दिनांक 15-02-2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा ऑनलाईन मोड से विधि कक्षाओं की अनुमति हेतु निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर महाविद्यालयों के संबंध में Adverse Report दी गई । Adverse Report के संबंध में पूर्ति हेतु महाविद्यालय द्वारा वांछित जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा चुकी है, उनकी अनुमति प्रतीक्षित है। (ख) भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन दिनांक 04-04-2025 को प्राप्त होने के कारण विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने में विलंब हुआ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति उपरांत विधि महाविद्यालय प्रारंभ हो सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नही है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
मूंग फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने में देरी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
99. ( क्र. 528 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों की ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू किए जाने में देरी होने का क्या कारण था? (ख) मूंग फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू करने में हुई देरी के कारण जिन किसान भाईयों द्वारा अपनी फसल व्यापारियों को कम दाम पर बेची गई है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या करेगी? (ग) दिनांक 27/05/2025 को देर रात हरदा जिले में हुई अतिवर्षा के कारण किसानों के खेत में पक कर तैयार खड़ी मूंग फसल पानी में डूब गई थी। जिससे जिले के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा मुआवजा राशि कब तक प्रदाय की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भारत सरकार से मूंग उपार्जन के संबंध में प्राप्त निर्देंश दिनांक 12.06.2025 के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 13.06.2025 को मूंग उपार्जन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार से दिनांक 25.06.2025 को मूंग खरीदी लक्ष्य की स्वीकृति उपरांत मूंग उपार्जन प्रांरभ है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) मूंग उपार्जन हेतु लक्ष्य भारत सरकार से स्वीकृत होने पर राज्य सरकार द्वारा उपार्जन प्रांरभ किया जाता है। भारत सरकार से दिनांक 25.06.2025 को लक्ष्य की स्वीकृति उपरांत प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन प्रांरभ है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश दिनांक को हरदा जिले अंतर्गत अतिवर्षा के कारण फसल को हुए नुकसान की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
सामग्री क्रय में हुए भ्रष्टाचार की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
100. ( क्र. 529 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, ग्वालियर संभाग में 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा एवं कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिकारियों द्वारा कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई? कब-कब निविदा जारी की गई? खरीदी गई सामग्री का नाम, मात्रा, दर, फर्म का नाम, भुगतान की गई राशि तथा बिल वाउचर, केशबुक, लेज़र स्टॉक रजिस्टर की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त खरीदी गई सामग्री में अधिकारियों द्वारा सामग्री क्रय करने में निर्धारित राशि से अधिक राशि पर सामग्री खरीदी कर आर्थिक अनियमितता की गई है? यदि हाँ, तो उस पर विभाग किन-किन अधिकारियों से जांच कराई गई? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें और कौन-कौन दोषी पाये गये हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक की जावेगी? (ग) क्या विदिशा जिले की समस्त मण्डियों में सामग्री क्रय में अनियमितता की जांच की गई है? यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी? कृषि उपज मण्डीवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले की मण्डियों को कितनी राजस्व आय हुई है एवं किन-किन मदों में, किन-किन कार्यों के लिए राशि व्यय की गई है? कार्य का नाम, मद, भुगतान की गई राशि, फर्म/व्यक्ति का नाम, भुगतान दिनांक सहित कृषि उपज मण्डीवार जानकारी उपलब्ध करावें
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्नावधि अंतर्गत मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा साम्रगी क्रय का प्रश्नांकित विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल के तहत मंडियों द्वारा सामगी क्रय का प्रश्नांकित विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है तथा मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर अंतर्गत मंडियों का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अंतर्गत मंडी बोर्ड मुख्यालय तथा मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर में खरीदी गई सामग्री की कार्यवाही में आर्थिक अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से जांच इत्यादि की कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। अपितु मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति लटेरी, गुलाबगंज एवं कुरवाई द्वारा खरीदी गई सामग्री की कार्यवाही में आर्थिक अनियमितता प्रकाश में आई थी। उपरोक्त की जाँच हेतु आदेश दिनांक 25.04.2024 से दो सदस्यीय अंकेक्षण दल गठित किया गया। जिसमें वरिष्ठ अंकेक्षक एवं मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल से जांच कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी वस्तुस्थिति अनुसार ओमप्रकाश इमने, करोड़ीलाल अहिरवार, खिलान सिंह रघुवंशी, साजिद खान, शिव बहादुर सिंह, विश्वनाथ धामडे, कमल वगवैया, कुलदीप लकड़ा, नितिन नरवरिया के विरुद्ध FIR दर्ज की गयी है। जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्नांश (ख) अनुसार। (घ) प्रश्नांश अंतर्गत विदिशा जिले की मंडियों की राजस्व आय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है तथा व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है।
मनरेगा अंतर्गत सामग्री का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 530 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में (विगत 03 वर्ष) 01 अप्रैल, 2023 से मनरेगा योजना में कितनी राशि सामग्री मद में व्यय की गई, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा कितनी राशि किन कार्यों पर व्यय की गई है। जनपदवार एवं जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला पंचायत एवं मनरेगा परिषद् भोपाल द्वारा विदिशा जिले की जनपद पंचायतों को मनरेगा की राशि भुगतान हेतु कब-कब पत्र जारी किये गये? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या प्राप्त आवंटन से अधिक राशि का भुगतान किया गया है एवं 60:40 अनुपात का पालन नहीं किया गया? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच कर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किन-किन पंचायतों को कब-कब कितनी राशि मनरेगा की सामग्री के भुगतान हेतु कौन-कौन से कार्यों के लिए भुगतान की गई है? ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। जिला पंचायत विदिशा के बिना स्वीकृति की राशि भुगतान की गई है तो इसके लिए किन अधिकारियों द्वारा जांच की गई? बतावें यदि नहीं, तो जांच कब-तक की जावेगी? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) भोपाल संभाग में (विगत 03 वर्ष) 01 अप्रैल, 2023 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना में सामग्री मद में व्यय की गयी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों पर व्यय की विस्तृत जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in अंतर्गत रिपोर्ट R7.1.1 पर उपलब्ध है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले को परिषद द्वारा जारी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है तथा विदिशा जिले द्वारा 60:40 अनुपात का पालन किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिला/जनपद पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों पर व्यय की विस्तृत जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in अंतर्गत रिपोर्ट R7.1.1 पर उपलब्ध है। जिला पंचायत विदिशा की जनपद पंचायत द्वारा बिना स्वीकृति के राशि का भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
बहुउद्देशीय भवन का निर्माण
[उच्च शिक्षा]
102. ( क्र. 534 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय "उच्चतर शिक्षा अभियान" (RUSA) से बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए जिसमें 2000 सीटर परीक्षा हॉल बनाया जाना है? इस हेतु कुल कितनी राशि आवंटित हुई है एवं प्रश्न दिनांक तक भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कब तक भवन का निर्माण कर दिया जाएगा? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई? उक्त राशि का उपयोग किस कार्य में किया जाएगा? क्या इस राशि से अपूर्ण भवन का कार्य पूर्ण किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त बहुउद्देशीय भवन निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण न किए जाने के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 10 करोड़ के विरूद्ध विश्वविद्यालय को राशि रूपये 8.21 करोड़ आवंटित की जा चुकी है। लगभग 85% भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। कार्य निर्माणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा) के तहत रूपये 100 करोड़ की राशि स्वीकृत है। उक्त राशि के उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। (ग) उक्त के संबंध में कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
रोजगार मेलों से आकांक्षी रोज़गार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
103. ( क्र. 536 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक की अवधि में कब-कब तथा कहां-कहां कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया? वर्षवार/जिलेवार/रोजगार मेला आयोजन दिनांक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा कितने आकांक्षी युवाओं को रोजगार दिया गया एवं प्रश्न दिनांक तक कितने युवा किन-किन कंपनियों में कार्यरत हैं तथा कितने युवाओं को केवल नौकरी का ऑफर लेटर देकर खानापूर्ति की गई? रोजगार प्राप्त कर, अब तक कंपनियों में कार्यरत युवाओं की संख्या बतावें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में उपस्थित आवेदकों एवं प्रदाय किये गए ऑफर लेटर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
104. ( क्र. 537 ) श्री मोहन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ संचालित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कितने विषय के संकाय संचालित हैं? (ख) क्या महाविद्यालय में वर्तमान में समस्त विषयों के पदों की पूर्ति हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से विषय के पदों की पूर्ति हैं और कितने पद रिक्त हैं? जानकारी दें। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं संभावित समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? जानकारी दें।
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
राजगढ़
जिले की विधान
सभा क्षेत्र
नरसिंहगढ़
में संचालित
संकाय एवं
विषयों की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट-"अ"
अनुसार है। (ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट-"ब"
अनुसार है। (ग) रिक्त
शैक्षणिक
पदों पर अतिथि
विद्वानों को
आमंत्रित कर
अध्यापन
कार्य कराया
जाता है।
मध्यप्रदेश
लोक सेवा आयोग, इन्दौर
द्वारा
आयोजित सहायक
प्राध्यापक
परीक्षा, 2022
में अन्तिम
चयन सूचियां
जारी की जा
रही हैं। चयन
सूचियां
प्राप्त होने
के फलस्वरूप
नियुक्ति की
कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। रिक्त पदों
की पूर्ति
हेतु समय-सीमा
बताई जाना
संभव नहीं है।
परिशिष्ट
- "छियालीस"
किसानों को विभागीय योजनाओं में सब्सीडी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
105. ( क्र. 538 ) श्री मोहन शर्मा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किसानों को विभाग द्वारा सब्सीडी योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना से किन-किन किसानों को सब्सीडी का लाभ दिया गया है? जनवरी 2021 से आज दिनांक संबंधित किसान एवं ग्राम का नाम तथा सब्सीडी प्रदान की गई? योजना का नाम तथा राशि का विवरण पृथक-पृथक देवें? (ग) क्या किसानों को नई तकनीकी के लिये राज्य के अंदर बीज आत्मा योजना अंतर्गत यात्रा पर भेजा गया था? यदि हाँ, तो वर्ष 2021 से आज दिनांक तक किन-किन किसानों को भेजा गया हैं किसानों का नाम एवं ग्रामवार बतावें? (घ) क्या सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु नरसिंहगढ़ विधानसभा अंतर्गत कितने किसानों को प्रशिक्षण के साथ अनुदान दिया गया हैं? नाम सहित बताएं। (ड.) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किसानों को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सेट या मल्चिंग जैसी तकनीकों के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जा रही हैं? यदि हाँ, तो विवरण सहित बताएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले के विकासखण्ड नरसिंहगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन दलहन, गेहूँ एवं मोटा अनाज, मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन, सब मिशन ऑन सीडस एण्ड प्लांटिग मटेरियल (बीजग्राम), राष्ट्रीय मिशन ऑन इडिबल आयॅल तिलहन, बलराम तालाब योजना, राष्ट्रीय बॉयोगैस योजना के अतंर्गत प्रदाय अनुदान कृषकवार एवं ग्रामवार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ, वर्ष 2021 से आज दिनांक तक भेजे गये किसानों का नाम एवं ग्रामवार सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु नरसिंहगढ़ विधानसभा अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण के साथ अनुदान नहीं दिया गया। (ड.) जी हाँ, विवरण सहित सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
आयुष विभाग द्वारा संचालित आयुष औषधालय
[आयुष]
106. ( क्र. 539 ) श्री मोहन शर्मा : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आयुष विभाग द्वारा क्षेत्र में आयुष औषधालय संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो ग्राम के नाम सहित बताएं? (ख) क्या ग्रामों में संचालित आयुष औषधालयों में भवन उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ भवन उपलब्ध हैं नाम/ग्रामवार सहित बताएं? (ग) सभी संचालित आयुष औषधालयों में डॉक्टरों एवं समस्त स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत हैं? कार्यरत कर्मचारी का नाम, पद, स्थान एवं रिक्त पदों की जानकारी सहित बताएं? (घ) क्या विभाग द्वारा भवनविहिन संचालित औषधालयों के लिये शासन द्वारा भवन स्वीकृत किये जाकर निर्माण किये जाएंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
आयुष
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
एवं
(ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट ''अ''
अनुसार
है। (ग)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट ''ब''
अनुसार है।
(घ) जी
हाँ। निश्चित
समय-सीमा बताई
जाना संभव नहीं।
परिशिष्ट
- "सैंतालीस "
खेत तालाब योजना एवं हितेशीकूप निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 540 ) श्री मोहन शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों में खेत तालाब योजना से वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी पंचायतों के कौन-कौन से ग्रामों में खेत तालाब योजना से किन-किन किसानों को लाभ दिया गया हैं एवं कहां-कहां तालाब का निर्माण किया गया हैं? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत पंचायतों में खेत तालाब योजना से प्राप्त राशि से तालाब निर्माण के बाद गड्डे को पुनः समतल किया जाता है? जिससे योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता हैं? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत पंचायतों में कपिल धारा हितेशीकूप निर्माण की संख्या पंचायतवार 5 से घटाकर 2 कर दी गई हैं? यदि हाँ, तो कम की गई हितेशीकूप निर्माण की संख्याओं को पुनः बढ़ाया जावेगा और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक 704 खेत तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। जिसमें 434 खेत तालाब निर्माण कार्य पूर्ण एवं 270 खेत तालाब निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खेत तालाब निर्माण करने के पश्चात गड्डे को पुन: समतल नहीं किया जाता है। खेत तालाब निर्माण सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता के आधार पर निर्मित किये जाते है। जिसमें वर्षा जल एवं प्राकृतिक बहाव के फलस्वरूप अधिक से अधिक जल एकत्रित हो सके। (ग) हां, जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्र. 4927/NR-1/F-367/MGNREGS-MP/2023 दिनांक 25/08/2023 के माध्यम से आचार संहिता अवधि में दो कपिलधारा कूप स्वीकृत करने हेतु प्राप्त निर्देंश अनुसार ग्राम पंचायतवार 02 कूप स्वीकृत किये जा रहे थे। तत्पश्चात केंद्रीय भू-जल बोर्ड के नवीनतम आंकलन के अनुसार रिपोर्ट वर्ष 2024 अंतर्गत जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ को दोहित क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र में भू-जल का उपयोग किया जाने पर प्रतिबंध होता है, चूंकि महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024 के बिंदु 7.4.11 (II) अनुसार "दोहित क्षेत्र में केवल समूह कुओं" की अनुमति होगी, जिनमें कुओं के पुनर्भरण के लिए रेत फिल्टर लगे हो, जहाँ किसानों का एक समूह ऐसे "समूह कुएँ" के पानी को साझा करने के लिए सहमत हो। ऐसे प्रत्येक समूह में कम से कम 3 किसान शामिल होंगे। अतः जब तक जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ को दोहित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जावेगा तब तक हितग्राही कि मांग अनुसार "समूह कुएँ" स्वीकृत किये जायेंगे।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) विभाग के निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 541 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में वर्ष 2022 से 2025 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण और कितने निर्माण कार्य प्रगतिशील हैं? समस्त जानकारी, कार्य का नाम, लागत, ठेकेदार का नाम, पूर्ण रूप से प्रदान की जाए। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्ष 2022 से 2025 तक झाबुआ जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का प्रतिवर्ष निर्माण कार्य का बजट कितना था, कितना खर्च हुआ और शेष बजट किस कारण से बच गया?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
आदिवासी ब्लॉक में मजदूरों का पालयन
[श्रम]
109. ( क्र. 544 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आदिवासी ब्लॉक से प्रतिवर्ष लोग मजदूरी और रोजगार के लिए अन्य राज्य में पलायन कर रहे हैं, क्या विभाग के पास इस प्रकार के पलायन की रोकथाम हेतु कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका कितना बजट है। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में पलायन और प्रवास के दौरान बहुत से मजदूर किसी घटना और दुर्घटना के शिकार हो जाते है, उनकी सहायता करने के लिए क्या कोई हेल्प लाइन डेस्क और नंबर है, यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित मजदूरों को किस प्रकार से आर्थिक सहायता कि जाती है। अब तक कितने मजदूरों की सहायता वर्ष 2020 से 2025 तक कि गयी है। विस्तृत जानकारी दी जाए।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शासन की सभी योजनाएं नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष प्रयोजन से संचालित है। पृथक से प्रश्न में अंकित समस्या संबंधी कोई योजना विभाग अंतर्गत प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रदेश में सभी प्रकार की शिकायत/सुझाव/सहायता के लिए सी.एम. हेल्पलाईन क्र. 181 संचालित है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित मजदूरों को भी म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होने पर अंत्येष्टि सहायता राशि 6000/- रू. तथा म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत होने पर अंत्येष्टि सहायता राशि रूपये 5000/- का प्रावधान है। इसी प्रकार उक्त वर्णित मजदूरों उल्लेखित दोनों मण्डलों अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का प्रावधान निम्नानुसार है:-
1. स्थाई अपंगता पर राशि रूपये 2,00,000/-
2. आंशिक स्थाई अपंगता पर राशि रूपये 1,00,000/-
3. सामान्य मृत्यु पर राशि रूपये 2,00,000/-
4. दुर्घटना में मृत्यु पर राशि रूपये 4,00,000/-
प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित कुल 18 श्रमिकों को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजनांतर्गत उक्त प्रकार की सहायता वर्ष 2020-2025 की अवधि में दी गई है। प्रश्नाधीन अवधि में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की जानकारी निरंक है।
आजीविका मिशन के संयंत्रों द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 548 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 2017 से जून 2025 के मध्य टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए कौन-कौन से संयंत्र किस दिनांक से किस दिनांक तक के लिए प्राप्त हुए? इस संबंध में शासन/मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति देवें। (ख) ललित मोहन बेलवाल को किस दिनांक से किस दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर तथा संविदा पर आजिविका मिशन का काम सौंपा गया? इस संदर्भ में जारी आदेश के प्रतियां देवें। (ग) क्या ललित मोहन बेलवाल की संविदा नियुक्ति पर पंचायत विभाग के तत्कालीन ए.सी.एस., मनोज श्रीवास्तव ने आपत्ति ली थी। यदि हाँ, तो उन्हें फिर किसके आदेश से नियुक्त किया गया, ली गई आपत्ति तथा उस संदर्भ में लिए गए निर्णय की प्रति देवें। (घ) वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक आजीविका मिशन तथा महिला बाल विकास के मध्य संयंत्रों से टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए हुए अनुबंध की प्रति देवें। (ड.) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 2024 का प्रतिवेदन संख्या आठ में उल्लेखित, आजिविका मिशन के संयंत्रों द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति में हुई अनियमितता एवं घोटाले के संदर्भ में भेजे गए पत्र तथा दिए गए उत्तर की प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 2017 से जून 2025 के मध्य टी.एच.आर. की आपूर्ति के लिए प्रथम शासन आदेश आयटम क्रमांक 20 दिनांक 13 मार्च, 2018 के पालन में देवास संयंत्र माह मार्च 2019 से माह फरवरी 2020 तक, नर्मदापुरम संयंत्र माह जुलाई 2019 से माह फरवरी 2020 तक, धार संयंत्र माह माह जुलाई 2019 से माह फरवरी 2020 तक, सागर संयंत्र माह नवम्बर 2019 से माह फरवरी 2020 तक, मंडला संयंत्र माह नवम्बर 2019 से माह फरवरी 2020 तक के लिए के लिए प्राप्त हुए। तृतीय शासन आदेश आयटम क्रमांक 9, दिनांक 28 सितम्बर 2021 के पालन में देवास संयंत्र माह दिसंबर 2021 से, नर्मदापुरम संयंत्र माह फरवरी 2022 से, धार संयंत्र माह दिसंबर 2021 से, सागर संयंत्र माह जनवरी 2022 से, मंडला संयंत्र माह फरवरी 2022 से, रीवा संयंत्र माह दिसंबर 2021 से एवं शिवपुरी संयंत्र माह दिसंबर 2021 से मिशन अंतर्गत संचालित हैं। इस संबंध में शासन आदेश आयटम क्रमांक 20 दिनांक 13 मार्च 2018 एवं आयटम क्रमांक 9 दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) श्री ललित मोहन बेलवाल, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में दिनांक 06.06.2012 से 31.12.2018 तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे तथा संविदा पर दिनांक 14.07.2020 से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में पदस्थ रहें तथा दिनांक 29.07.2020 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी का काम सौंपा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। (घ) संयंत्रवार अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। (ड.) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2024 का प्रतिवेदन संख्या आठ में उल्लेखित "आजीविका मिशन’’ के संयंत्रों द्वारा टी.एच.आर. की आपूर्ति में हुई अनियमितता एवं घोटाले के संबंध में पूर्व के वर्षों में प्रेषित पत्रों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ड." अनुसार है। तथापि एस.आर.एल.एम. द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन द्वारा पत्र क्र. 232312/2025, दिनांक 08.04.2025 के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचित किया गया था कि पत्र के बिन्दु क्र. 2 एवं 3 के संबंध में एस.आर.एल.एम. स्तर से संयंत्रवार गठित जांच दल से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वांछित जानकारी संचालनालय को उपलब्ध करा दी जावेगी।
फाईले एवं बिल व्हाउचर को जलाया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 550 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 22/04/2025 को जनपद पंचायत सेंधवा में पूर्व वर्षों के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेज तथा व्हाउचरों, फाइलों में आग लगाने की घटना हुई है? उक्त घटना में कितने वर्षों का कौन सा अभिलेख नष्ट हुआ है प्रमाणित जानकारी देवें? (ख) शासकीय दस्तावेजों को आग लगाने के पूर्व क्या पदस्थ जिम्मेदार मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं लेखाधिकारी राकेश पवार के द्वारा तमाम शासकीय नियम प्रक्रियाओं का पालन किया जाकर वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति ली गई है? यदि हाँ, तो कब एवं किस अधिकारी की अनुमति से उक्त कार्य हुआ उसकी प्रमाणित जानकारी एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) दिनांक 22/04/2025 की उक्त घटना को 2 महिने 5 दिन होने बाद भी संबंधित जिम्मेदार लेखाधिकारी राकेश पंवार एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कार्यवाही नहीं करने से प्रतीत होता है कि आवश्यक दस्तावेज एवं व्हाउचर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जलाए गए है ताकि भ्रष्टाचार उजागर ना हो क्या शासन जिम्मेदार लेखाधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यालय जिला पंचायत बड़वानी के कार्यालयीन पत्र क्र. 2742 दिनांक 05.05.2025 द्वारा श्री नानसिंग चौहान, तत्का.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सेंधवा, पत्र क्र. 2744 दिनांक 05.05.2025 द्वारा श्री राकेश पंवार, सहायक लेखाधिकारी को एवं पत्र क्र. 2746 दिनांक 05.05.2025 द्वारा श्री भाईराम खरते, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत सेंधवा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रति उत्तर के निष्कर्ष अनुसार शासकीय दस्तावेज नहीं जलाये गये। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष द्वारा संचालित अस्पताल
[आयुष]
112. ( क्र. 551 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में आयुष विभाग द्वारा कितने अस्पताल संचालित है? ग्रामवार प्रमाणित सूची देवें? (ख) बड़वानी जिले में आयुष विभाग के ऐसे कितने अस्पताल संचालित है जो भवनविहीन है तथा अन्य विभाग के भवनों में संचालित हो रहे है? उक्त अस्पतालों में विभाग द्वारा कब तक भवन निर्माण कराएं जावेंगे जानकारी देवें। (ग) बड़वानी जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पंचकर्म टेक्नीशियन के कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे एवं कितने रिक्त है? रिक्त पदों पर विभाग द्वारा कब तक पदपूर्ति की जावेगी जानकारी देवें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आयुष विभाग में अस्पताल संचालित नहीं है, औषधालय संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में पंचकर्म टेक्नीशियन के पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्टॉफ व सुविधाओं की जानकारी
[आयुष]
113. ( क्र. 556 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र भोपाल (Homeopethy wellness care center Bhopal) में पदस्थ समस्त डॉक्टर्स सहित स्टॉफ की जानकारी जिसमें नाम, पदनाम, किस दिनांक से पदस्थ हैं आदि की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। (ख) शासकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र भोपाल को विगत तीन वर्षों में समस्त स्त्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया गया? वर्षवार व मदवार आय-व्यय संबंधी पूर्ण जानकारी दी जायें? क्या प्राप्त धन राशि का मरीजों के हित में भी व्यय किया गया? यदि हाँ, तो वर्षवार मदवार सहित पूर्ण जानकारी दी जाये। (ग) शासकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र भोपाल में विगत तीन वर्षों में प्रतिमाह कितने मरीज उपचार हेतु आए? मरीजों की वर्ष व मासवार संख्या की जानकारी दी जाये। (घ) क्या शासकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र भोपाल में मरीजों को रोग के अनुरूप योग कराया जाता है? यदि हाँ, तो प्रतिदिन योग के कितने सेशन (सत्र) लिये जाते हैं? वर्षवार जानकारी दी जाये। (ड.) क्या शासकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र भोपाल में महिलाओं के लिये पृथक से योगा की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो प्रतिदिन योग के कितने सेशन (सत्र) लिये जाते है? वर्षवार जानकारी दी जाये।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार। (ख) शासकीय होम्योपैथी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र भोपाल में 24 जनवरी, 2024 से स्वशासी कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार स्वीकृत दरों पर विभिन्न मदों में राशि प्राप्त की जा रही है, अब तक प्राप्त राशि के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार। प्राप्त राशि के रोगीहित में आवश्कतानुसार व्यय की जानी है। आज दिनांक तक व्यय की आवश्यकता नहीं हुई है। अतः अभी तक प्राप्त राशि में से किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ग'' अनुसार। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''घ'' अनुसार। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ड.'' अनुसार।
खाद बीज की व्यवस्था
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
114. ( क्र. 560 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वर्तमान वर्ष 2025-26 में खरीफ की फसलों हेतु विभाग द्वारा कितना खाद आवंटित किया गया है, क्या उक्त आवंटन से कृषकों को आसानी से खाद मिल पाएंगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं जानकारी देवें? (ख) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लागू सूरज धारा योजना कब से बंद है तथा उक्त योजना को बंद किए जाने का क्या कारण है? क्या विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्यां को देखते हुए उक्त योजना पुन प्रारंभ करेगा? (ग) क्या विभाग द्वारा रकबे के हिसाब से कम मात्रा में बीज आवंटन किया जाता है जिस कारण कई किसान लाभ से वंचित रह जाते है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या शासन इस ओर ध्यान देकर किसानों के लिए पर्याप्त खाद बीज की व्यवस्था करेगा? जानकारी देवें। (घ) पूर्व में किसानों को सहकारी समिति से नगद खाद लेने की व्यवस्था थी, किन्तु वर्तमान में उक्त योजना बंद है जिससे किसानों को बाजार से अधिक मूल्य देकर खाद क्रय करना पड़ता है? क्या विभाग पुन: सहकारी समितियों के माध्यम से नगद खाद वितरण की व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बड़वानी जिले में खरीफ फसलों हेतु वर्ष 2025-26 अंतर्गत दिनांक 08.07.2025 तक 67836 मे.टन उर्वरक भण्डारित करवाया जाकर 56238 मे.टन उर्वरक वितरण किया है, उर्वरकों की निरंतर पूर्ति जारी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं, योजना बंद नहीं की गई है, अपितु स्थगित की गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रावधान अनुरूप अनुशंसित बीज दर के मान से प्रमाणित बीज का आवंटन किया जाता है। प्रमाणित बीज से उत्पादित फसल बीज का उपयोग आगामी 3 वर्ष तक किया जा सकता है। इस प्रकार प्रदेश में पर्याप्त बीज किसानों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। (घ) बड़वानी जिले में किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से नगद में उर्वरक देने की व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों को क्रेडिट पर खाद वितरण किया जाता है। जिले की विपणन सहकारी समिति एवं विपणन संघ के डबल लॉक भंडारण केन्द्रों से नगद खाद विक्रय की व्यवस्था पूर्व में प्रचलन में थी तथा वर्तमान में भी प्रचलन में है।
विशेष हॉस्पिटल की नागदा में स्थापना
[श्रम]
115. ( क्र. 564 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन जिले में श्रमिकों के इलाज हेतु नागदा खाचरोद विधानसभा के नागदा में विशेष हॉस्पिटल प्रारंभ किया गया था, जो कुछ वर्षों पूर्व इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया है क्यों? (ख) वर्तमान मैं नागदा में संचालित बीमा हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? (ग) उनके सुधार की दिशा में शासन क्या कर रही है? (घ) भविष्य में श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से विशेष हॉस्पिटल को पुनः नागदा में स्थानांतरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है? क्या शासन इस दिशा में कोई आवश्यक निर्णय लेगा।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्र सरकार) द्वारा इन्दौर में राज्य शासन द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर संचालित करने का निर्णय लेकर इस चिकित्सालय को वर्ष 2007 से मॉडल अस्पताल के रूप में संचालित किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा नागदा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालय को राज्य शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। (ख) कोविड-19 महामारी के दौर से नागदा कराबी चिकित्सालय के आधे परिसर में जिला प्रशासन उज्जैन के आदेश से सिविल हास्पिटल नागदा संचालित है। सिविल हॉस्पिटल नागदा का भवन निर्माणधीन होने के कारण बीमा चिकित्सालय नागदा में संचालित सिविल हॉस्पिटल को रिक्त करने हेतु जिला प्रशासन उज्जैन को दिनांक 11.07.2024 को पत्र लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। वर्तमान में आधे परिसर में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय है, जिसमें 07 चिकित्सक एवं 13 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। (ग) नागदा चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की गई है। नागदा सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात नागदा चिकित्सालय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्र सरकार) को सौंपने की कार्य योजना है। (घ) कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं द्वारा नागदा चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों को उच्च चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से विभाग के ज्ञाप. दिनांक 15.12.2023 द्वारा बीमित हितग्राहियों के हित में नागदा चिकित्सालय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्र सरकार) को सौंपे जाने की सहमति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 566 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, खेत सड़क व सुदूर ग्राम सड़क योजना आदि विभिन्न योजनाओं से आदिवासी अंचल में सुगम आवागमन हेतु अनेक सड़कों का निर्माण किया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं से स्वीकृत अनेक सड़क निर्माण किये जाने के बावजूद वर्तमान में सड़के जमीन से गायब हैं और कई सड़के जीर्ण-शीर्ण होने से बारिश के समय में आवागमन अवरुद्ध होकर बंद हो जाता है? (ग) यदि हां, तो शेष सड़कों को बनाये जाने के लिये विगत वर्षों में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस प्रकार के कितने प्रस्ताव बनाए गये हैं और उन्हें विभाग की किस-किस योजनाओं में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई? उसमें कितनी सड़के पूर्ण हुई व कितनी सड़के अपूर्ण है, कितने अप्रारम्भ होकर कितने प्रस्ताव लंबित रहे? वर्षवार व योजनावार जानकारी पृथक-पृथक देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सैलाना विधानसभा क्षेत्र में खेल आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
117. ( क्र. 567 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि खेल सामग्री के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्राप्त हुई है? जानकारी वर्षवार पृथक-पृथक देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से खेलों के आयोजन कब-कब और किस-किस स्तर के किये गए है? जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कौन-कौन सी खेल सामग्री विधानसभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों को प्रदान की गई है? जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभाग द्वारा खेल सामग्री के लिए विधान सभावार राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित खेल आयोजन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा विद्यालयों को खेल सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खाद एवं बीज विक्रयकर्ताओं द्वारा अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
118. ( क्र. 571 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत कुल कितने खाद एवं बीज विक्रय के लाइसेंस होकर किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं तथा खाद एवं बीज के कुल कितने उत्पादक होकर इनका विक्रय भी करते हैं तो किन-किन स्थानों से यह किया जाता है? (ख) क्या केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही विभाग में भी अत्यंत आवश्यक निर्धारित मापदंडों एवं नियमों के अंतर्गत ही प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित समस्त कार्य किए जाते हैं? (ग) क्या विक्रयकर्ता लाइसेंसधारी के विक्रय केंद्र एवं स्टॉक हेतु गोदाम अलग-अलग स्थान पर हैं अथवा एक ही स्थान पर दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं? जानकारी प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेख अनुसार बताएं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अंतर्गत नियमानुसार वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किस-किस सक्षम अधिकारी अथवा विभागीय जांच टीम बनाई तथा प्राप्त शिकायतों पर किन-किन स्थानों पर जांच परीक्षण एवं नियम विरुद्ध और अमानक स्तर के किए गए कार्यों की शिकायत प्राप्त होने पर कब-कब, किस-किस प्रकार की कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गई?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) रतलाम जिले अंतर्गत उर्वरक एवं बीज के लायसेंस की स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा खाद एवं बीज के उत्पादकों की जानकारी एवं विक्रय व स्थान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी, हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विक्रयकर्ता लाइसेंसधारी के विक्रय केंद्र के साथ-साथ एवं अलग-अलग स्थान पर नियम सम्मत अनुमति के पश्चात कार्य कर सकते है। (घ) जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक खरीफ एवं रबी सीजन में उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला रतलाम द्वारा विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल गठित किये गये। जिले में जांच परीक्षण, नियम विरुद्ध एवं अमानक स्तर के किए गए कार्यों की शिकायतें प्रकाश में नहीं आई है। वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक अमानक नमूनों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
श्रमिक कल्याण संबंधी योजनाएं
[श्रम]
119. ( क्र. 572 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंद्र एवं राज्य संबंधित श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले रतलाम जिले में किस-किस प्रकार का कार्य किए जाने वाले उद्योग धंधे संचालित किये जा रहे हैं? ब्लॉकवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित उद्योग धंधों में कितने कुशल, अर्द्धकुशल और संगठित एवं असंगठित इत्यादि कोई अन्य प्रकार हो तो किस-किस प्रकार के मजदूर कार्यरत हैं? उद्योगवार, ब्लॉकवार जानकारी दें। (ग) विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्न दिनांक तक स्थल निरीक्षण करते हुए भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया? साथ ही उल्लेखित वर्षों में किस-किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई? (घ) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में किस-किस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई, जिनमें मृत्यु/घायल/अंग-भंग इत्यादि घटनाएं घटित हुई तथा कितनी भुगतान नहीं किए जाने संबंधी तथा निर्धारित मापदंड अनुसार मानदेय नहीं दिए जाने उपचार इत्यादि नहीं करवाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई, साथ ही ठेका प्रथा के माध्यम से अनुबंधित कार्यरत मजदूरों के संरक्षण के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? वर्षवार जानकारी दें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रतलाम जिले में विविध प्रकार के संचालित उद्योग-धंधों की ब्लॉकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश की चाही गयी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किए गए निरीक्षण एवं कार्यवाही की जानकारी इस प्रकार है:- 1. श्रम पदाधिकारीकार्यालय, रतलाम, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। 2. उप संचालक कार्यालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) उल्लेखित वर्षों में हुई दुर्घटनाओं एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। भुगतान नहीं किये जाने संबंधी शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है एवं ठेका प्रथा के माध्यम से अनुबंधित कार्यरत मजदूरों के संरक्षण के लिए श्रम पदाधिकारी कार्यालय, रतलाम द्वारा की गई निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही का वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है।
पंचायतों के जर्जर भवन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 575 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में किस वर्ष में कौन-सी पंचायत का गठन किया गया था तथा किस वर्ष में पंचायत भवन का निर्माण किया गया था? पंचायत के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्न दिनांक तक सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने पंचायत भवन है जो जर्जर भवन की श्रेणी में आ रहे है, पंचायत के नाम सहित जानकारी देवें? (ग) शासन द्वारा जर्जर पंचायत भवन के लिए क्या योजना बनाई गई है जानकारी देवें। (घ) आगामी बजट में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने जर्जर पंचायत भवनों के स्थान पर नवीन पंचायत भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है पंचायतों के नाम की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) (1) 15वें केन्द्रीय वित्त एवं 5वें राज्य वित्त मद की राशि से पंचायतें अपने स्तर पर पंचायत भवनों की मरम्मत कर सकती है। (2) अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद में बजट उपलब्धता की स्थिति में कन्डम पंचायत भवनों के स्थान पर नवीन पंचायत भवनों की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। (घ) वर्तमान में ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किया जाना
[उच्च शिक्षा]
121. ( क्र. 576 ) श्री
हरदीप सिंह
डंग : क्या
उच्च शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) सुवासरा
विधानसभा
क्षेत्र में
शासकीय महाविद्यालयों
में नवीन
संकाय
(वाणिज्य, विज्ञान)
प्रारम्भ
किये जाने
हेतु शासन
द्वारा क्या
कार्यवाही की
जा रही है?
जानकारी
देवें। (ख)
शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ
महाविद्यालय
प्रबंधन
समिति द्वारा प्रेषित
प्रस्तावों, कक्षा 12वीं से
विषयवार
आगामी सत्रों
में प्रवेश
आंकाक्षी
छात्रों की
संख्या की
जानकारी
उपलब्ध कराएं।
(ग) क्या
सुवासरा एवं
शामगढ़
महाविद्यालय
में संकाय
वृद्धि करने
हेतु डॉ. भरत
व्यास,
विशेष कर्तव्यस्थ
अधिकारी
द्वारा जारी
पत्र क्र. 673
मंत्री/उशि/ताशि/आयुष/2025 दिनांक 20.03.2025 में
डी.पी.आर.
अनुसार
स्वीकृति
प्रदान किए जाने
का उल्लेख
किया गया था, जानकारी
देवें। (घ)
क्या
छात्रों के
भविष्य को
दृष्टिगत
रखते हुए आगामी
बजट में संकाय
वृद्धि हेतु
सम्मिलित करते
हुए स्वीकृति
प्रदान कर दी
जाएगी?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
विस्तृत
परियोजना
प्रतिवेदन
तैयार कर वित्त
विभाग को
प्रेषित किया
गया, कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग) जी नहीं, डीपीआर अनुसार
स्वीकृति
प्रदान किए
जाने हेतु
परीक्षण
उपरांत
यथोचित
कार्यवाही
किए जाने का
उल्लेख था। (घ) विभागीय
मापदण्डों
के अनुसार
कार्यवाही की
जाएगी।
ग्राम पंचायतों को राशि आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 578 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लालबर्रा एवं जनपद पंचायत बालाघाट, जिला बालाघाट को शासन द्वारा राशि दी गई है, यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना (राज्य सरकार/केंद्र सरकार) अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) जनपद पंचायत लालबर्रा के ग्राम पंचायत घोटी, बबरिया, मुरझड़, बम्हनी, अतरी, पनबिहारी, बकोड़ा, बेहराई, बांदरी, टैगनीखुर्द, गणेशपुर, कटंगझरी, धपेरा, लेंडेझरी, पाथरसाही एवं जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत भरवेली, बघौली की वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य एवं सामग्री खरीदी कितनी-कितनी राशि की कब-कब की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री खरीदी के बिल व्हाउचर की प्रति, किन-किन कर्मचारी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया, कार्यालयीन व्यय के बिल व्हाउचर सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
श्रम निरीक्षक की पदोन्नति
[श्रम]
123. ( क्र. 582 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 8 अप्रैल, 2025 को किस-किस श्रम निरीक्षक की पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं? (ख) क्या पदोन्नति करने के लिए गोपनीय चरित्रावली पर विचार करना आवश्यक है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त श्रम निरीक्षकों की गोपनीय चरित्रावली मंगाई गई थी और उनकी गोपनीय चरित्रावली के आधार पदोन्नति के आदेश जारी किये गये हैं? (घ) क्या उपरोक्त में ऐसे भी प्रकरण हैं जिनमें गोपनीय चरित्रावली प्राप्त नहीं हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं? (ङ) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को श्रम निरीक्षक की पदोन्नति के संबंध में कोई भी विभागीय आदेश जारी नहीं हुए है। अपितु उच्च प्रभार संबंधी आदेश जारी हुए है। (ख) जी हां। (ग) से (ड.) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लैंक्सेस उद्योग में श्रम नियमों का उल्लंघन
[श्रम]
124. ( क्र. 585 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा स्थित लैंक्सेस उद्योग में कितने स्थाई श्रमिक कार्यरत है? नियुक्ति दिनांक, कार्य स्थल, नाम, पद सहित सम्पूर्ण विवरण दें। स्टॉफकर्मियों को छोड़कर सिर्फ स्थाई श्रमिकों का ही विवरण दें। (ख) केन्द्र व राज्य शासन के श्रम नियमानुसार उद्योग में स्थाई कार्यों हेतु कार्यरत श्रमिकों के अनुपात अनुसार 70 प्रतिशत स्थाई श्रमिक और 30 प्रतिशत अस्थाई श्रमिकों को कार्य पर रखकर उद्योग का संचालन किया जा सकता है? यदि हाँ, तो लैंक्सेस उद्योग द्वारा की जा रही अनियमितता के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) केमिकल उद्योगों के मापदण्ड अनुसार श्रमिकों को हर तीन माह में मेडिकल जांच कराने के निर्देंश है? यदि हाँ, तो लैंक्सेस उद्योग में हार्ट, बीपी, शुगर, कैंसर सहित अन्य कौन-कौन सी बीमारियों की जांच करवाई जाती है? सम्पूर्ण विवरण दें। वर्ष 2022 से 30 जून 2025 तक श्रमिकों की कितनी बार जांच की गई? उनमें श्रमिकों को क्या-क्या बिमारी पाई गई? वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) लैंक्सेस उद्योग एवं श्रम संगठनों के बीच स्थायी व ठेका श्रमिकों का वेतनवृद्धि समझौता कब हुआ? समझौते की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विवरण दें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नागदा स्थित लैंक्सेस उद्योग में 17 स्थाई श्रमिक कार्यरत है। कार्यरत स्थाई श्रमिकों की नियुक्ति दिनांक, कार्यस्थल, नाम, पद सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्तमान में केन्द्र व मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत श्रम अधिनियमों में 70 प्रतिशत स्थाई श्रमिक और 30 प्रतिशत अस्थाई श्रमिकों को उद्योगों में नियोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नियमानुसार खतरनाक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रत्येक 06 माह में मेडिकल जांच कराना आवश्यक है। लैंक्सेस उद्योग में वर्ष 2022 से 30 जून, 2025 तक श्रमिकों की कराई गई स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमारी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) लैंक्सेस उद्योग एवं श्रम संगठनों के बीच स्थायी कर्मचारियों का समझौता दिनांक 27.12.2022 को हुआ है, समझौता की प्रति संलग्न है। ठेका श्रमिकों का समझौता दिनांक 26.04.2022 को हुआ है, समझौता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
फसलवार बीज उत्पादन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
125. ( क्र. 586 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक का फसलवार बीज उत्पादन एवं रबी तथा खरीफ मौसम में वितरित बीज की मात्रा बताएं। (ख) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक का फसल क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन की मात्रा बताएं। (ग) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक बीज उत्पादक संस्थाओं को दिए गए अनुदान तथा बीजग्राम योजना अंतर्गत लाभान्वित हेक्टेयर क्षेत्र एवं हितग्राहियों की संख्या बताएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक का फसलवार बीज उत्पादन एवं रबी तथा खरीफ मौसम में वितरित बीज की मात्रा के संबंध में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला नीमच से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक का फसल क्षेत्राच्छादन एवं फसल उत्पादन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) नीमच विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक बीज उत्पादक संस्थाओं को दिए गए अनुदान तथा बीजग्राम योजना अंतर्गत लाभान्वित हेक्टेयर क्षेत्र एवं हितग्राहियों के संबंध में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला नीमच से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
बी.एड. डिग्री वर्ष 2014 अमान्य/निरस्त किया जाना
[उच्च शिक्षा]
126. ( क्र. 589 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रजिस्ट्रार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को प्रश्नकर्ता पत्र क्र.-612 दिनांक 12.06.2025 एवं शिकायतकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 10.06.2025 के द्वारा सा.प्र.वि. म.प्र. के आदेश क्र.- सी-3/17/1/9/2011 भोपाल दिनांक 20.12.2011 के प्रत्येक बिन्दु का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए मूल निवासी प्रमाण-पत्र क्र. आरएस/442/0101/696/2013 भ्रष्टाचार के तहत् बनाया गया था, जिसे अभी तक निरस्त नहीं करने पर तहसीलदार सारंगपुर, जिला-राजगढ़ को स्मरण-पत्र भेजा गया है? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के राजपत्र क्र. एफ-1-59/2018/20-1 दिनांक 28.07.2018 के बिन्दु-9 के 2 के तहत् अव्यस्क आयु शादी होने पर शासन की किसी योजना से वंचित होने का उच्च शिक्षा विभाग में नियम प्रचलित होने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2014 में बी.एड. रोल नं.-903065 नामांकन-आर-1360520 का परीक्षा परिणाम अभी तक निरस्त/अमान्य नहीं किया गया है? (ग) मूल निवासी प्रमाण-पत्र निरस्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करते हुए मूल निवासी प्रमाण-पत्र निरस्त नहीं करने पर कलेक्टर राजगढ़, तहसीलदार सारंगपुर से मूल निवासी प्रमाण-पत्र निरस्त करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही हेतु स्मरण पत्र भेजा जावेगा? (घ) अवयस्क आयु में शादी होने पर आवेदक द्वारा 12.06.2025 के अभ्यावेदन में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, साक्ष्यों के आधार पर बी.एड. की डिग्री रोल नं.-903065 नामांकन-आर-1360520 कब तक निरस्त की जाएगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। स्मरण पत्र दिनांक 02.12.2024, 21.02.2025, 26.05.2025 एवं 09.07.2025 को विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए हैं। (ख) विश्वविद्यालय के विद्यमान नियमों में व्यवस्था नहीं है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार है।
पेपरों में अनियमितता
[उच्च शिक्षा]
127. ( क्र. 590 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक 23.06.2025 को विषय कोड-410 स्वयं को समझना पेपर सिलेबस के अनुसार 30 अंक निर्धारित किए गए थे तथा प्रत्येक लघुउत्तरीय प्रश्न के संबंध में सिलेबस में अवगत कराया गया था, किंतु परीक्षा के समय पेपर के अंक 75 तथा सभी प्रश्न निबंधात्मक प्रदान किए गए थे। इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे? (ख) विषय कोड-408 पर्यावरण शिक्षा बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर दिनांक 25.06.2025 को सम्पन्न हुआ था। उक्त प्रश्न पत्र में प्रश्न क्र. 5 के अथवा में कोई भी प्रश्न अंकित नहीं था। इस अनियमितताओं की तरफ रजिस्ट्रार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल को दिनांक 27.06.2025 को अभ्यावेदन भी प्रदान किया गया है? छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रश्न के 15 अंक प्रदान किए जाएंगे? (ग) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा बी.एड. परीक्षा के मूल्यांकन में पूर्व में भी गंभीर अनियमितताएं की गई थीं, जिसकी शिकायत के पश्चात भी पुन: मूल्यांकन नहीं करवाकर दोषियों को संरक्षण प्रदान किया गया था? जनप्रतिनिधि एवं विद्यार्थियों की शिकायत पर पुन: मूल्यांकन के नियम बनाकर मूल्यांकनकर्ता के विरूद्ध अनियमित पाए जाने पर मूल्यांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सिलेबस में लघुउत्तरीय प्रश्न पत्र का उल्लेख नहीं है। अंक में टंकण त्रुटि होने के कारण किसी को दोषी नहीं माना गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी हां, प्राप्त अभ्यावेदन के अनुक्रम में प्रकरण परीक्षाफल समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा पूर्व के क्रमांक 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त अधिकतम अंक प्रश्न क्र. 5 में दिए जाने की अनुशंसा की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पूर्व में प्राप्त शिकायत की जांच विषय विशेषज्ञ एवं विश्वविद्यालय के लोकपाल द्वारा कराई गई। जिसमें परीक्षण उपरांत मूल्यांकन सही पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेलों को बढ़ावा देने स्टेडियमों का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
128. ( क्र. 595 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश की खेल नीति क्या है? कृपया उसकी छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रदेश में कहां-कहां खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा चुका है और वह संचालित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि सागर संभाग के किस नगर एवं ग्राम में खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य चल रहा है और किस-किस में नहीं? कृपया जहां पर शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री एवं महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, सिर्फ नगर एवं ग्रामों की जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले में जहाँ-जहाँ स्टेडियम नहीं हैं, वहां क्या शासन/विभाग राशि स्वीकृत करेगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए जावेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विभागीय मार्गदर्शी सिद्धांत 2017 अनुसार विकासखण्ड मुख्यालय एवं उच्च स्तर पर ही खेल परिसर/स्टेडियम निर्माण किये जाने की योजना है। ग्राम में खेल स्टेडियम निर्माण की कोई योजना नहीं है। सागर संभाग के जिला मुख्यालय टीकमगढ़ में हॉकी स्टेडियम, पन्ना जिला मुख्यालय में आउटडोर मिनी खेल परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं जिला छतरपुर के विकासखण्ड खजुराहों में इन्ट्रीगेटेड स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्वीकृति जारी की जाकर निविदा संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है, शेष नगरों में निर्माण कार्य वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभागीय नीति अनुसार खेल परिसर/स्टेडियम हेतु विभाग के नाम भूमि आवंटन होने के पश्चात् जिले से समुचित प्राक्कलन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त बजट की उपलब्धतानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
129. ( क्र. 596 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त राशि से जतारा विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभाग की योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि के कितने निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से, जनपद पंचायत से, जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किए गए है? क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण हुए है या नहीं, कृपया मदवार, जनपदवार एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें। कार्य की कुल तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति और कार्य पर व्यय की गई राशि एवं कार्य कराने वाली एजेंसी के नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने कार्य अपूर्ण है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कार्य पूर्ण न होने के क्या-क्या कारण है? उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिए जायेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने में मदवार कितनी राशि की आवश्यकता है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी वर्षवार बताते हुए यह भी बताएं कि जतारा विधानसभा में उपरोक्त कार्य पूर्ण कराने हेतु शासन/विभाग द्वारा कब तक और कितनी-कितनी राशि भेजेगा जिससे सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कराए जा सके?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) स्वीकृत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
योजना का नाम (मद) |
स्वीकृत कार्यों की संख्या |
स्वीकृत राशि (लाख में) |
1 |
मनरेगा |
2313 |
7875.35 |
2 |
5वां वित्त आयोग मद |
457 |
1224.30 |
3 |
15वां वित्त आयोग मद (ग्राम पंचायत स्तर) |
738 |
2392.62 |
4 |
15वां वित्त आयोग मद (जनपद पंचायत स्तर) |
18 |
207.13 |
5 |
15वां वित्त आयोग मद (जिला पंचायत स्तर) |
22 |
173.94 |
विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृष्ठ क्रमांक 1 से 162) अनुसार है। (ख) पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
योजना का नाम (मद) |
स्वीकृत कार्यों की संख्या |
स्वीकृत राशि (लाख में) |
1 |
मनरेगा |
2313 |
7875.35 |
2 |
5वां वित्त आयोग मद |
457 |
1224.30 |
3 |
15वां वित्त आयोग मद (ग्राम पंचायत स्तर) |
738 |
2392.62 |
4 |
15वां वित्त आयोग मद (जनपद पंचायत स्तर) |
18 |
207.13 |
5 |
15वां वित्त आयोग मद (जिला पंचायत स्तर) |
22 |
173.94 |
विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृष्ठ क्रमांक 1 से 162) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृष्ठ क्रमांक 1 से 162) के कॉलम क्रमांक 13 एवं 14 में अंकित अनुसार है। (घ) पूर्णता हेतु आवश्यक राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
योजना का नाम (मद) |
वित्तीय वर्ष |
कुल राशि रूपये लाख में |
|||
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26 |
|||
1 |
मनरेगा |
423.35 |
1034.20 |
403.79 |
1212.98 |
3074.32 |
2 |
5वां वित्त आयोग मद |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
15वां वित्त आयोग मद (ग्राम पंचायत स्तर) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
15वां वित्त आयोग मद (जनपद पंचायत स्तर) |
6.05 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5 |
15वां वित्त आयोग मद (जिला पंचायत स्तर) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
उपरोक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु मनरेगा योजना में राशि की आवश्यकता है। जिसमें ग्लोबल बजट के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सीधे राशि उपलब्ध कराई जाती है।
आयुष चिकित्सालय की जानकारी
[आयुष]
130. ( क्र. 600 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना एवं मैहर जिले में आयुष विभाग के किस-किस प्रकार के चिकित्सालय एवं ओपीडी किस-किस स्थान पर कब से संचालित हैं? इन चिकित्सालयों में किस-किस नाम/पदनाम के कौन-कौन से पद कब से स्वीकृत हैं, कौन-कौन कब से पदस्थ हैं, कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित चिकित्सालयों और ओपीडी के वित्तीय वर्ष 2021 से प्रश्न तिथि के दौरान कुल कितने मरीज आये? माहवार/वर्षवार संख्या दें। कुल कितने मरीजों को शासन की योजना अनुसार नि:शुल्क दवाई दी गई? माहवार, वर्षवार, दवावार संख्यावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों एवं (ख) में वर्णित समयानुसार कुल कितनी राशि नि:शुल्क दवा वितरण करने के लिये शासन द्वारा आवंटित की गई? कुल कितनी राशि की दवा बटी एवं बची, सूची राशि सहित/दवावार उपलब्ध करायें। (घ) उक्त जिलों में जिला प्रशासन/शासन के पास किस-किस प्रकरण में शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायत की एक प्रति देकर बतायें, उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' एवं ''द'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''फ'' अनुसार।
सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष की जाना
[आयुष]
131. ( क्र. 601 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 07 माह पूर्व धनवंतरी जयंती में नवम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 आयुर्वेद महापर्व के दौरान आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो प्रकरण कहां, किस स्तर पर लंबित है? (ग) आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु कब तक 62 वर्ष से 65 वर्ष आयु बढ़ाने के आदेश जारी होंगे?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ । (ख) प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आयुष विभाग की जानकारी
[आयुष]
132. ( क्र. 602 ) श्री रामनिवास शाह : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत आयुष विभाग में कितने आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित हैं? सूची उपलब्ध करायें। भवन विहीन चिकित्सालय कितने हैं? भवन की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में आयुष चिकित्सालय एवं औषधालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हैं? कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालय/औषधालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) जिला सिंगरौली मुख्यालय में 30 बिस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? समय-सीमा बतायें। जिला सिंगरौली मुख्यालय में होम्योपैथी औषधालय की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? (घ) जिला सिंगरौली में आयुर्वेद औषधालय देवसर, चितरंगी, बरगवां, सरई एवं निवास में कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? तहसील मुख्यालय देवसर, सरई, चितरंगी, माड़ा एवं बैढ़न में होम्योपैथी औषधालय की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। (घ) आयुर्वेद औषधालय ग्राम सरई में संचालित है। शेष में समय-सीमा बताना संभव नहीं।
निर्माण कार्यों हेतु राशि की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
133. ( क्र. 608 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक/2024/84, दिनांक 27/01/24 एवं पत्र क्रमांक/2024/122, दिनांक 14/02/24 से विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों की सूची के कार्यों हेतु राशि स्वीकृत किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र प्रस्तुत किये गये? (ख) क्या मान. मुख्यमंत्री कार्यालय से शिवपुरी जिले की विधानसभा पोहरी में अधोसंरचना मद अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु राशि स्वीकृत करने बावत् मा. मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्र. 5771/CMS/MLA/024/2024 (B) भोपाल, दिनांक 24/10/2024 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को 15 दिवस में कार्यवाही हेतु भेजा गया? उक्त पत्र के क्रम में प्रमुख अभियंता, ग्रा.यांत्रिकी.सेवा, म.प्र. भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा शिवपुरी को पत्र क्र.8595/22/वि-10/ग्रायांसे/2024, दिनांक 16/12/2024 से लिखा जाकर प्रस्तावित कार्यों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.सेवा शिवपुरी द्वारा पत्र क्र.-619/तक./ग्रा.यां.से./2025 दिनांक 07/02/2025 द्वारा प्रमुख अभियंता, ग्रा.यां.सेवा भोपाल की ओर 114 कार्यों के प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं? जानकारी दें। (ग) क्या शासन की ओर से आज दिनांक तक निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों में असंतोष व्याप्त है? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के क्रम में उपरोक्तानुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं राशि कब तक स्वीकृत होकर प्राप्त हो जायेगी? जानकारी दी जावे।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ,जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत व रिक्त पदों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
134. ( क्र. 613 ) श्री संजय उइके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने-कितने पद स्वीकृत है? (ख) उपरोक्त में कितने-कितने पद भरे गये है तथा कितने-कितने पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त है? (ग) प्रदेश के विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग ऐसे कौन-कौन से कोर्स है, जिनमें पढ़ाने के लिए एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है? (घ) जिन विषयों के लिए कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, उनमें विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर रहे है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों में अतिथि विद्वानों अथवा अन्य समानधर्मी विषयों के नियमित शिक्षकों की सेवाओं से अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की जानकारी एकत्र की जा रही है।
वाटरशेड विकास कार्य प्रोजेक्ट
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 635 ) श्री
राजन मण्डलोई
: क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
प्रश्नकर्ता
द्वारा पत्र
क्र. 211/2025,
दिनांक 19/06/2025
द्वारा जिला
पंचायत
बड़वानी को
बड़वानी विधानसभा
में वाटरशेड WCD-PMKSY 2.0
प्रोजेक्ट
में
अनियमितता
तथा घटिया
निर्माण
कार्यों की
जांच बावत
पत्र लिखा गया
था? (ख) प्रश्नांश
(क) के अनुसार
यदि “हां” तो
क्या जांच
समिति का गठन
किया जा चुका
है? यदि “हां” तो की गई
कार्यवाही, जांच
समिति गठन
आदेश की
सत्यापित छायाप्रति, नोटशीट
सहित उपलब्ध
करावें और “नहीं” तो
क्यों? (ग) बड़वानी
जिले के
बड़वानी
विधानसभा
अंतर्गत 2022-23 से
वाटरशेड
प्रोजेक्ट WCD-PMKSY 2.0 में किये
गए कार्य की
जानकारी
प्रोजेक्टवार
स्वीकृति
पत्र तथा
आवंटन पत्र, ग्राम
पंचायतवार, कार्यवार
स्वीकृत राशि
के विरूद्ध
व्यय राशि, कार्यवार
स्वीकृत
प्राक्कलन, चयनित
कार्यस्थल की
सूची की
छायाप्रतियां
उपलब्ध
करावें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जी
हाँ। (ख) जी
हाँ। कार्यपालन
यंत्री,
ग्रामीण
यांत्रिकी
सेवा जिला
बड़वानी के पत्र
क्रमांक 1224/तक/ग्रा.यां.से./2025, दिनांक 27.06.2025 द्वारा
तीन सदस्यीय
जांच दल का
गठन किया जा
चुका है। जांच
समिति गठन का
आदेश एवं
नोटशीट की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-अ
अनुसार है।
(ग) जानकारी
पुस्कालय
में रखे
परिशिष्ट-ब
अनुसार है।
मृदा में जैविक कार्बन के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
136. ( क्र. 645 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्षों में मिट्टी में जैविक कार्बन का प्रतिशत गिरता जा रहा है? वर्तमान में प्रदेश की मृदा में कार्बन का प्रतिशत कितना है? (ख) यदि कार्बन का प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है, तो शासन द्वारा उसमें वृद्धि हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है? (ग) वर्तमान में शासन द्वारा कार्बन को मेंटेन करने के लिये कितने क्षेत्र में हरी खाद का उपयोग किया गया है व भविष्य में इसके क्या लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश की मृदा में औसत रूप से कार्बन 0.45 से 0.50 प्रतिशत है। (ख) विभाग द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) अंतर्गत जैविक खेती एवं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) अंतर्गत प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मिट्टी में कार्बन प्रतिशत को बढ़ाए जाने हेतु फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नरवाई (पराली) न जलाना, हैप्पीसीडर, सुपरसीडर, जीरोटिलेज, मल्चर, श्रेडर यंत्रों के उपयोग करने तथा भूमि में जैव उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, वर्मी कम्पोस्ट, बायोगैस स्लरी, हरी खाद का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित, प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन अंतर्गत वर्ष 2025-26 में नरवाई प्रबंधन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन के निर्देश जिलों को जारी किये गये हैं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन से मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। (ग) प्रदेश में वर्तमान में 45,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किसानों द्वारा हरी खाद का उपयोग किया गया है। वर्तमान में भविष्य के लिए हरी खाद के लक्ष्य निर्धारित करने की कोई कार्ययोजना प्रक्रिया में नहीं है।
प. लोक नाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का संचालन
[उच्च शिक्षा]
137. ( क्र. 646 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम जबलपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम श्री लोकनाथ शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का संचालन यूजीसी मापदंड अनुसार करने में असमर्थ है तो उक्त संस्कृत महाविद्यालय का संचालन उच्च शिक्षा विभाग अपने हाथों में क्यों नहीं ले रहा है? (ख) क्या विभाग द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अशासकीय महाविद्यालयों को शासनाधीन किए जाने का कोई नियम नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
कृषि उपज मंडी समिति देवरी के व्यापारियों के लाईसेंस बहाली
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
138. ( क्र. 649 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति में वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन अंतर्गत खुदरा, छोटे व्यापारियों के लाइसेंस निरस्ती के साथ साथ कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया था? (ख) क्या कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है। यदि हाँ, तो व्यापारियों के लाइसेंस बहाल क्यों नहीं किये गये, जबकि दोषी यदि दोनों थे तो दोनों को एक साथ बहाल किया जाना था। क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या संचालक, मंडी बोर्ड के समक्ष व्यापारियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, यदि हाँ, तो आज दिनांक तक कितने बार सुनवाई की गई विवरण देवें। यदि नहीं तो कारण बताएं। (घ) क्या मा. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति पथ पर अग्रसर किसान हितैषी सरकार की छवि धूमिल का कार्य संचालक कृषि मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? (ड.) कब तक छोटे खुदरा निर्दोंष व्यापारियों के लाइसेंस बहाल कर दिये जायेंगे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के क्रम में सक्षम प्राधिकारी के स्तर से उचित निर्णय लिए जाकर कार्यवाही हो चुकी हैं। व्यापारियों के लाइसेंस निरस्तीकरण के उपरांत लाइसेंस बहाली हेतु अपील प्रक्रिया एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया पृथक-पृथक होने से निराकरण एक साथ नहीं किया जा सकता है। व्यापारियों के द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 34 अपील में विहित समयावधि बाह्य लगभग 5 वर्ष बाद दिनांक 14.02.2025 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। (ग) जी हाँ। तीन बार सुनवाई तिथि नियत की गई, एक बार सुनवाई की गई है तथा अपरिहार्य कारणों से दो बार सुनवाई नहीं हो सकी है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ड़) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खेल सामग्री का प्रदाय कराने बावत्
[खेल एवं युवा कल्याण]
139. ( क्र. 650 ) श्री बृज
बिहारी
पटैरिया : क्या खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) सागर
जिले की देवरी
विधानसभा
अंतर्गत खेल
प्रतिभाओं के
लिये
कहां-कहां
आउटडोर स्टेडियम
एवं इंडोर
स्टेडियम
निर्मित है। नाम
बतायें एवं
नवीन
स्टेडियम
निर्माण हेतु
चालू वित्तीय
वर्ष 2025-2026
हेतु
प्रस्ताव
लंबित है?
विवरण देवें। (ख) देवरी
विधानसभा के
लिये खेल
सामग्री
प्रदान किये
जाने हेतु 2024-25 एवं 2025-26 में
कब-कब प्रश्नकर्ता
एवं विभिन्न
माध्यमों के
द्वारा
सामग्री
प्रदान कराने
हेतु मांग
पत्र मा.
मंत्री जी एवं
संचालक खेल को
प्रेषित किये
गये। उन पर
क्या
कार्यवाही की
गई किस स्तर
पर स्वीकृति
लंबित है? (ग) क्या
चालू वित्तीय
वर्ष में मांग
अनुसार खेल
सामग्री
उपलब्ध करा दी
जावेगी?
यदि
हाँ, तो
विवरण प्रदान
कराये।
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री ( श्री
विश्वास कैलाश
सारंग ) : (क)
सागर
जिले की देवरी
विधानसभा
अंतर्गत 01 इंडोर एवं 03 आउटडोर
स्टेडियम
निर्मित है, विवरण
निम्नानुसार
हैः- (1) इंडोर
स्टेडियम देवरी
मुख्यालय, (2) आउटडोर
स्टेडियम
ग्राम सिलारी, (3) आउटडोर
स्टेडियम
गौरझामर
(गंगवारा) (4) आउटडोर
स्टेडियम
केसली।
वर्तमान में
देवरी विधानसभा
क्षेत्र में
अधोसंरचना
निर्माण हेतु
कोई नवीन
प्रस्ताव
प्राप्त नहीं
हुआ है। अतः
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (ख) माननीय
सदस्य द्वारा
वर्ष 2024-25 में
देवरी
विधानसभा के
लिए खेल
सामग्री प्रदान
करने हेतु
पत्र क्रमांक 227 दिनांक 24.02.2025 एवं पत्र
क्रमांक 323, दिनांक 20.02.2025 प्रेषित
किये है,
जिसके
संदर्भ में
देवरी एवं
केसली
विकासखण्ड
हेतु 1-1 सेट
ओपन जिम एवं
कबड्डी मेटस
की स्वीकृति
हेतु
कार्यादेश
जारी किया जा
चुका है,
अतः
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) प्रश्नोत्तर
''ख'' के
संदर्भ में
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
महाविद्यालय में पदस्थापना एवं शैक्षणिक वर्ष
[उच्च शिक्षा]
140. ( क्र. 653 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी (संस्थान कोड क्रमांक 509) की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय से लेकर वर्तमान दिनांक तक की शैक्षणिक स्थिति क्या रही है? (ख) उक्त महाविद्यालय में स्थापना से अब तक किन-किन शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी/ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना रही है, वे कब से कब तक पदस्थ रहें तथा अब तक कौन प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे हैं? (ग) वर्तमान में महाविद्यालय में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्राचार्य पदस्थ हैं, यदि कोई नहीं है तो उसके कारण क्या हैं? क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट किया जाए तथा यह भी बताया जाए कि प्रवेश प्रक्रिया कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है? (घ) महाविद्यालय को अब तक शासन से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? यह राशि किस-किस मद में स्वीकृत हुई, उसका आहरण किन अधिकारियों की अनुमति से तथा किस शासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया? क्या आहरण वित्तीय नियमों के अनुरूप हुआ?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी की स्थापना दिनांक 05.08.2013 को हुई है परन्तु पृथक भवन न होने से बी.सी.आई. की अनुमति प्राप्त न होने के कारण संचालित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। वर्तमान में शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी के प्राचार्य का प्रभार प्राचार्य शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, शिवपुरी के पास है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जी नहीं। विधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति न मिलने के कारण कॉलेज कोड 509 में प्रवेश नहीं दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होने पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय विधि महाविद्यालय शिवपुरी के नवीन भवन निर्माण हेतु म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2, दिनांक 06.09.2022 द्वारा राशि रूपये 759.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य मद द्वारा जारी की गई। स्थाई वित्तीय समिति की अनुशंसा के उपरांत जारी प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर संबंधित एजेंसी को निर्माण कार्य हस्तांतरित किया जाता है एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन में आहरण कार्यवाही की जाती है।
विधि पाठ्यक्रम की संचालन की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
141. ( क्र. 654 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी कोड (0501) में विधि पाठ्यक्रम (Law Faculty) की स्थापना कब हुई? स्थापना के समय यह पाठ्यक्रम कितने शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के साथ प्रारंभ किया गया था? (ख) क्या कालांतर में अन्य किसी महाविद्यालय या संस्था से विधि संकाय हेतु कोई अतिरिक्त पद शासकीय पीजी कॉलेज शिवपुरी में जोड़े गए हैं? यदि हाँ, तो यह पद किन अधिकारियों की अनुमति से, किन कारणों से और किस प्रक्रिया के अंतर्गत कब जोड़े गए, कृपया स्पष्ट किया जाए और इससे संबंधित संपूर्ण पत्राचार की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। (ग) उक्त महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम हेतु Bar Council of India (BCI) से मान्यता प्राप्त करने हेतु अब तक क्या-क्या पत्राचार किया गया है? पत्राचार की सभी तिथियाँ, विषयवस्तु एवं संलग्न पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की जाएँ। (घ) विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शासन से अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? यह राशि किस-किस अधिकारी की अनुमति से, किन-किन मदों में तथा किस शासकीय प्रक्रिया के अंतर्गत व्यय की गई।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में विधि पाठ्यक्रम की स्थापना वर्ष 1969 में हुई। स्थापना के समय सहायक प्राध्यापक (विधि) के 01 शैक्षणिक पद की स्वीकृति के साथ प्रारंभ किया गया था। अशैक्षणिक पदों का पृथक से कोई सृजन नहीं किया गया। (ख) जी हाँ। जी हाँ। म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1/35/2015/38-1 भोपाल दिनांक 16-06-2015 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा महाविद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर विषयवार सहायक प्राध्यापक के 03, 02 पद शासकीय विधि महाविद्यालय मुरैना से एवं सहायक प्राध्यापक का 01 पद शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मउगंज से अंतरित (रिडिप्लाय) किए गए। (ग) महाविद्यालय में संचालित विधि पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से एकेडमिक शिक्षण सत्र 2025-26 तक अद्यतन मान्यता (एक्टेंशन ऑफ एप्रूवल ऑफ एफिलिएशिन) प्राप्त है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य शासन से अब तक केवल स्वीकृत पदों पर कार्यरत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के वेतन आहरण के लिए या शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यरत अतिथि विद्वानों के मानदेय के भुगतान हेतु राशि का आहरण महाविद्यालय द्वारा शासन मद से किया जाता है। अन्य कोई राशि या बजट महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नहीं दिया गया है।
खेल सुविधाओं का विस्तार
[खेल एवं युवा कल्याण]
142. ( क्र. 660 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछोर विधानसभा क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कहां-कहां खेल प्रशालों का निर्माण किया गया है अथवा उक्त संबंधी प्रस्ताव है? विभाग द्वारा क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु किन-किन योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या कार्य कराये गये हैं या प्रस्तावित है? विवरण दें। (ख) पिछोर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां ओपन जिम स्थापित किये गई हैं और क्या-क्या खेल सामग्री/किट/कबड्डी मैट इत्यादि किन-किन को विगत तीन वर्षों में प्रदाय की गई और वर्तमान में इनकी भौतिक स्थिति क्या है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) पिछोर विधानसभा क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई भी खेल स्टेडियम (खेल प्रशाल) का निर्माण नहीं किया गया है तथा वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पिछोर में उपलब्ध कराई गई खेल सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार।
कृषकों का लंबित भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
143. ( क्र. 662 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग अंतर्गत सिवनी, चौरई, नरसिंहपुर एवं अन्य कृषि उपज मंडियों में जनवरी 2025 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कृषकों से ठगी कर भुगतान में व्यतिक्रम संबंधी मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हाँ, तो मंडीवार, दिनांकवार, कृषकवार, जिंसवार, व्यतिक्रमी, फर्मवार, देय राशि आदि का संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में व्यतिक्रमी फर्मों द्वारा मंडी फीस, निर्धारित शुल्क का भुगतान किये बिना मंडी प्रांगण से उपज की निकासी देने वाले अधिकारी/कर्मचारी को क्या निलंबित किया गया? यदि नहीं तो क्यों? कब तक करेंगे और अब तक न करने के लिए कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में व्यतिक्रमी फर्मों, दोषी अधिकारी/कर्मचारी, मंडी सचिव एवं संयुक्त संचालक के विरूद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। यदि नहीं तो क्यों? कब तक कराई जावे्गी? कृषकों के भुगतान के लिए प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही संबंधी विवरण उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में पदस्थ संयुक्त संचालक की लापरवाही एवं नियंत्रण का अभाव पाये जाने के कारण जबलपुर संभाग की मंडियों में अचानक कृषकों से ठगी एवं भुगतान में व्यतिक्रमी के प्रकरण बढ़े इसके लिए उक्त के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण बतावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में कृषि उपज मंडी चौरई अंतर्गत कृषक भुगतान व्यतिक्रम प्रकरण में संलिप्त पाए गए अधिकारी/कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) कृषि उपज मंडी चौरई अंतर्गत व्यतिक्रमी फर्मों/व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अधिकारी/कर्मचारी, मंडी सचिव एवं संयुक्त संचालक की उक्त धोखाधड़ी में संलिप्तता का परीक्षण उपरांत आगामी उचित कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कृषि उपज मंडी चौरई अंतर्गत संबंधित 03 व्यतिक्रमी फर्मों/व्यापारियों का क्रय-विक्रय बंद करते हुए, संबंधितों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वर्तमान में दो फर्मों, महावीर ट्रेडर्स एवं खाटूश्याम ट्रेडर्स के द्वारा बकाया राशि क्रमशः रुपये 5,60,000/- एवं रुपये 2,35,346/- का भुगतान कर दिया गया है। शेष एक फर्म ज्ञाताश्री ट्रेडर्स के द्वारा भी 15 कृषकों का राशि रुपये 36,04,615/- का भुगतान कर दिया गया है तथा वर्तमान में राशि रुपये 96,80,990/- का भुगतान शेष है, जिसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे है। (घ) संयुक्त संचालक की लापरवाही एवं नियंत्रण का अभाव पाए जाने पर आगामी उचित कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
शासकीय महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
144. ( क्र. 665 ) श्री
सुरेन्द्र
सिंह हनी बघेल
: क्या
उच्च शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
विधानसभा
कुक्षी के डही
क्षेत्र में
कई छात्र-छात्राएं
12वीं के
बाद उच्च
शिक्षा से वंचित
रह रहे हैं? हाँ तो
उसका
जिम्मेदार
कौन है? यदि
नहीं तो 12वी
कक्षा के बाद
छात्र-छात्राओं
को अध्ययन कहां
से करना पड़ता
है? (ख) डही
क्षेत्र से
लगभग 30-40
किलोमीटर दूर
कुक्षी में
महाविद्यालय
में डही
क्षेत्र के
कितने
छात्र-छात्राओं
द्वारा अध्ययन
किया जा रहा है? (ग) क्या
छात्र-छात्राओं
को अध्ययन के
लिए रोज आने-जाने
के कारण
बच्चों व उनके
परिवार को
आर्थिक संकट
से गुजरना व
काफी
कठिनाईयों का
सामना करना
पड़ता है? (घ) क्या
विधानसभा
कुक्षी के डही
में शासकीय
महाविद्यालय
की स्थापना
करवाई जा सकती
है? यदि
हाँ, तो
कब तक? यदि
नहीं तो क्या
आदिवासी समाज
के छात्र-छात्राएं
बेहतर व उच्च
शिक्षा दूरी
होने के कारण
कभी प्राप्त
नहीं कर
पायेंगे?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
जी
नहीं। डही से 25 किलोमीटर
स्थित शासकीय
महाविद्यालय
कुक्षी
संचालित है, जहाँ
छात्र-छात्राएं
अध्ययन कर
सकते हैं। (ख) शासकीय
महाविद्यालय, कुक्षी
में डही
क्षेत्र के 88 छात्र एवं 232 छात्राएं
कुल 320
विद्यार्थी
अध्ययनरत
हैं। (ग) जी
नहीं, अध्ययनरत
विद्यार्थियों
को शासन की
विभिन्न
योजनाओं का
लाभ पात्रता
अनुसार
प्रदान किया
जाता है। (घ) कुक्षी विधानसभा
के डही से 25 किलोमीटर
पर शासकीय
महाविद्यालय, कुक्षी
संचालित है।
अत: डही के लिए
विभागीय मापदण्डों
की पूर्ति
नहीं होने से
नवीन
महाविद्यालय
प्रारंभ किये
जाने में
कठिनाई है।
जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को पेंशन/समयमान स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
145. ( क्र. 666 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा./बजट/2024-25/9657 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा वित्त विभाग के अभिमत के पालन में जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान जिला/जनपद पंचायत को अपने स्तर पर किये जाने के निर्देश दिये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिस प्रकार जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति स्वत्वों का भुगतान जिला/जनपद पंचायतें अपने स्तर से कर सकती है, ठीक उसी प्रकार क्या जिला/जनपद पंचायते अपने मूल कर्मचारियों को पेंशन एवं समयमान वेतनमान का लाभ भी अपने वित्तीय सामर्थयों के अधीन रहते हुए स्वीकृत कर सकती है? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरगोन को संबोधित पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. के पत्र क्रमांक/स्था.-4/जि.जं./432/पं.रा./2015/14415 दिनांक 28.09.2015 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पत्र के परिपालन में जिला पंचायत खरगोन में क्या कार्यवाही की गई, उससे संबंधित आदेश/पत्र/नोटशीट इत्यादि की प्रमाणित प्रति प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) पंचायतराज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा./बजट/2024-25/9657, दिनांक 26.07.2024 में उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ – B-49/99/22/पं-1, दिनांक 28.02.2000 में दिये गये निर्देश के अनुसार जिला/जनपद के कर्मचारी शासकीय सेवक नहीं है। अत: इन्हें पेंशन की पात्रता नहीं आती। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।