मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
पंचायत
सचिव एवं
ग्राम रोजगार
सहायक की
मांगों का
निराकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 79 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत सचिव संगठन एवं ग्राम रोजगार सहायक संगठन द्वारा वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में अपनी मांगों के संबंध में कितनी बार ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी या कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से म.प्र. शासन को प्रस्तुत किया गया है? कृपया दिनांक का विवरण, मांगों का विवरण सहित प्रदाय किये गये समस्त ज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) उक्त प्राप्त समस्त ज्ञापन में वर्णित मांगों के निराकरण हेतु पंचायत विभाग एवं राज्य शासन द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या पंचायत सचिव को सातवां वेतनमान, पंचायत विभाग में संविलियन, वेतन गणना में संशोधन, क्रमोन्नति/पदोन्नति का लाभ तथा ग्राम रोजगार सहायक को नियमितीकरण करने की कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें तथा कौन-कौन से लाभ कब तक दिये जायेंगे? नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत सचिव संगठन की प्रमुख मांग ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं ग्राम पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) ग्राम पंचायत सचिवों के प्रश्नांकित बिन्दुओं के संबंध में यथोचित कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रवर श्रेणी की मंडियों में सचिवों की पदस्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
2. ( *क्र. 108 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की प्रवर श्रेणी में कितनी मण्डियां हैं, क्या उक्त श्रेणी की मंडियों में प्रवर श्रेणी के सचिव पदस्थ हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या मंडी बोर्ड मुख्यालय में उप संचालक पदस्थ होते हुये प्रवर श्रेणी की मंडियों में पदस्थ नहीं किये गये, जबकि मुख्यालय में इनका कोई कार्य नहीं है? (ग) क्या मंडियों में कर्मचारियों के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है, बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय में लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिवों को अटैच रखने का क्या औचित्य है? इनको मंडियों में वापस कब तक पदस्थ कर दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के अटैच कर्मचारियों को मंडियों में पदस्थापना करने से मंडियों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा? (ड.) मंडी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिव कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? क्यों पदस्थ हैं? पृथक-पृथक विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में 09 प्रवर श्रेणी की मंडियां हैं, जिसमें से प्रवर श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति देवास में सचिव-अ प्रवर श्रेणी/उप संचालक पदस्थ हैं। सचिव-अ प्रवर श्रेणी के 09 पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में कार्य की आवश्यकता के आधार पर मुख्यालय में 06 सचिव-अ प्रवर श्रेणी को अन्तर परिवर्तनीय पद होने से उप संचालक पद पर पदस्थ किया गया है। (ख) मंडी बोर्ड मुख्यालय में पृथक से उप संचालक के 09 पद स्वीकृत हैं, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप मुख्यालय में 06 सचिव-अ प्रवर श्रेणी/उप संचालक का अन्तर परिवर्तनीय पद होने से उप संचालक पद पर पदस्थ किया गया है। (ग) जी नहीं, मंडियों में कार्य के अनुरूप पर्याप्त कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ होने से कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं सीधी भर्ती/पदोन्नति नहीं होने से कर्मचारियों की कमी तथा कार्य की अधिकता के कारण अन्य संवर्ग के रिक्त पद के विरूद्व सचिव, मंडी निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किया गया है। शेष प्रश्नांश उद् भूत नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) मंडियों का कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन तैनात है एवं समय-समय पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) मंडी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिवों के पदस्थी का कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
सी.एम. राईज विद्यालयों में आवंटित बजट
[स्कूल शिक्षा]
3. ( *क्र. 269 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विषयांकित विद्यालय फेस-1 में स्वीकृत विद्यालयों को अब तक आवंटित बजट की जानकारी देते हुए कृपया स्पष्ट करें कि सभी विद्यालयों को समान रूप से बजट का आवंटन किया जाता है या अलग-अलग विद्यालयों को अलग-अलग आवंटन किया जाता है? यदि आवंटन अलग-अलग है, तो कृपया विद्यालय अनुसार आवंटन की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरणों में बजट देने में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए यह भी बताएं कि बजट कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर के विद्यालयों को अलग-अलग आवंटन दिया जाता है। विद्यालयवार आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विद्यालयों को आवंटन प्रत्येक त्रैमास में उपलब्ध आवंटन की सीमा में किश्तों में जारी किया जाता है। आवंटन जारी करने में विलंब नहीं हुआ है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल भवनों की मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 189 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त हैं? क्षतिग्रस्त भवनों के प्राप्त प्रस्तावों में से शासन द्वारा कितने स्कूलों के भवनों को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी धनराशि रख रखाव व मरम्मत के लिए कब-कब प्रदाय की गई है? प्रदाय की गई राशि से किन-किन स्कूलों में क्या-क्या मरम्मत कार्य कराए गए हैं? उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) भवनों की मरम्मत के लिए प्रदाय की गई राशि में से कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी शेष है? यदि कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो कार्य पूर्णता एवं गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है? स्कूलवार जानकारी प्रदान करें। (ग) जिन स्कूल के भवनों में मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है, क्या उनकी जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में 128 शासकीय प्राथमिक शाला भवन एवं 103 माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त हैं। स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2021-22 में 04 माध्यमिक शाला भवनों हेतु कुल राशि रूपये 4,14,720/- एवं वर्ष 2022-23 में 08 प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों के लिए रूपये 10,00,000/- का आवंटन स्वीकृत हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य मद से विधानसभा जबेरा की 29 शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 93,50,955/- की स्वीकृति हुई है। वर्ष 2021-22 में 04 पूर्ण कार्यों की सूची उपयोगिता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इनमें मरम्मत कार्य में छत मरम्मत, छपाई सुधार, फर्श सुधार, पुताई कार्य कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मरम्मत कार्यों की कार्यवाही प्रक्रिया में है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निंरक है। अतः शेषांश उद् भूत नहीं होता। (ख) विधानसभा जबेरा में मरम्मत कार्य हेतु कुल राशि रूपये 4,32,000/- प्रदाय की गई, जिसमें से 4,14,720/- का व्यय हुआ तथा राशि रूपये 17,280/- शेष है। पूर्ण कार्यों की जांच उपयंत्री/सहायक यंत्री, जिला शिक्षा केन्द्र दमोह के द्वारा की गई है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। अतः शेषांश उद् भूत नहीं होता। (ग) वर्ष 2021-22 में 04 शाला भवनों में मरम्मत कार्य गुणवत्ता सहित पूर्ण किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। अतः शेषांश उद् भूत नहीं होता।
इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
5. ( *क्र. 434 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक एवं वर्ष 2023 में निवेश को आकर्षित करने के लिये कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस दिनांक को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? सरकार को मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिये कितने एम.ओ.यू./निवेश आशय के प्रस्ताव/प्रस्ताव/अभिरूचि प्राप्त हुई? कुल संख्या एवं कुल राशि समिटवार बतायें। प्रत्येक आयोजित उक्त समिट में प्राप्त प्रस्तावों में से कितने धरातल पर उतरे, कितनी राशि का निवेश धरातल पर उतरा, कितने बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ? (ख) उक्त समिट के आयोजनों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई एवं कितने उद्योगों को कुल कितनी राशि आवंटित की गई? (ग) उक्त समिट के आयोजनों में विदेशी पूंजी निवेश के लिए विदेशी उद्योगपतियों को आमंत्रित करने एवं विदेशों में इन्वेस्टर्स समिट का प्रचार-प्रसार के लिए रोड-शो पर कुल कितनी राशि व्यय हुई?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक एवं वर्ष 2023 में निवेश को आकर्षित करने के लिये आयोजित इन्वेस्टर्स समिट एवं प्राप्त एम.ओ.यू./निवेश आशय के प्रस्ताव एवं उक्त समिट में प्राप्त प्रस्तावों में से धरातल पर उतरे प्रस्ताव एवं उनसे प्राप्त रोजगार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर कुल राशि रू. 50.84 करोड़ का व्यय हुआ है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के आयोजन पर हुए व्यय का लेखा परीक्षित विविरण इस आयोजन हेतु चयनित सी.आई.आई. नेशनल पार्टनर से अद्यतन अपेक्षित है। विभाग द्वारा उद्योगों को कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है तथापि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को पात्रतानुसार अनुदान/सहायता राशि वितरित की जाती है। प्रश्नांश अवधि 2007 से 2016 के मध्य उद्योगों को वितरित अनुदान/सहायता राशि के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा विभिन्न रोड-शोज का आयोजन प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने, प्रदेश की आकर्षक निवेश नीतियों का प्रचार-प्रसार करने एवं प्रदेश के आगामी प्रमुख निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम-इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से की जाती है। अत: वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक एवं वर्ष 2023 में विभाग द्वारा विदेशों में आयोजित एवं भागीदारी किये गये रोड-शोज में कुल राशि रू. 17.78 करोड़ का व्यय हुआ।
पेसा नियम 2022
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 337 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से पेसा नियम 2022 लागू होने के बाद अधिसूचित विकासखण्डों की ग्रामसभाओं द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों एवं प्रस्तावों पर ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? (ख) नोडल एजेंसी का क्या-क्या कार्य किस आदेश, निर्देश से निर्धारित कर ग्रामसभाओं द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करवाए जाने बाबत् क्या-क्या दायित्व सौंपा है? प्रति सहित बतावें। (ग) पेसा नियम 2022 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही के संबंध में शासन वर्तमान में क्या-क्या कदम उठा रहा है, कब तक उठाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से पेसा नियम 2022 लागू होने के बाद अधिसूचित विकासखण्डों की ग्राम सभाओं द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों एवं प्रस्तावों पर ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु नोडल एजेंसी नहीं बनाई गई है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पेसा नियम, 2022 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
ग्राम पंचायतों के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 111 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक सड़क विहीन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ी कितनी ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव सुदूर सड़क से जोड़े जाने हेतु जिला पंचायत को प्राप्त हुये? मनरेगा अन्तर्गत सड़क विहीन कितने मजरे टोलों को जोड़े जाने हेतु कार्य स्वीकृत किये गये? सड़क विहीन ग्राम पंचायतों को कब तक मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा? (ख) मनरेगा एवं पंचायत राज के अभिसरण से निर्मित सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में बिजली पानी शौचालय की उपलब्धता है? यदि सभी में नहीं है तो क्यों ओर कब तक होगी? (ग) क्या सतना जिले में नवीन अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण का कार्य चल रहा है? यदि हाँ, तो कहां-कहां? (घ) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र में नवीन अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का कार्य हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को कार्य दिया गया है, कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है? क्या वास्तविक लाभार्थी को रोजगार दिया गया है? (च) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन सूची में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राहियों के नाम जोड़े गए हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक सड़क विहीन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ी ग्राम पंचायतों के सुदूर सड़क से जोड़े जाने हेतु जिला पंचायत सतना को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये। मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में सुदूर सड़क के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है, अत: मजरे टोले को जोड़े जाने हेतु कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। सतना विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 23 ग्राम पंचायतें हैं, जो मुख्य मार्गों से जुड़ी हुयी है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जी नहीं। जनपद पंचायत सोहावल क्षेत्र अंतर्गत सतना विधानसभा में आने वाली 23 ग्राम पंचायतों में अधिकतम भूमि सर्वेश्वरी माईन्स एवं बिरला कॉर्पोरेशन की है तथा नवीन अमृत सरोवर हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 10000 घन मीटर जल भराव क्षमता के तालाब निर्माण कराये जाने हैं, जिसके लिये अनुमानित 1 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। अतएव तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों पर उपलब्ध शासकीय भूमि पर्याप्त नहीं है एवं लाईम स्टोन होने के कारण तालाब निर्माण का कार्य किया जाना संभव नहीं है। उक्त क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पंचायतों में अमृत सरोवर निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। (ड.) जनपद पंचायत सोहावल क्षेत्र अंतर्गत सतना विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 23 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2693 लोगों को कार्य दिया गया एवं रुपए 131.98 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया। जी हाँ, वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ दिया गया है। (च) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 23 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों से 415 हितग्राहियों के नाम आवास प्लस में जोड़े गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
8. ( *क्र. 105 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2003 में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2003 के अनुसार दिनेश कुमार राठौर मेहमान प्रवक्ता ट्रेड हिंदी आशुलिपि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उमरिया को नियमित नियुक्ति हेतु आदेशित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो संचालनालय जबलपुर द्वारा दिनेश कुमार राठौर को नियमित मेहमान प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात प्रश्न दिनांक तक इन्हें कार्य पर क्यों नहीं लिया गया? (ग) वर्ष 2003 के बाद हिंदी स्टेनो के पदों पर कब-कब नियुक्ति की गई? नियुक्तियों में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश अनुसार किन-किन मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई? यदि नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना का क्या कारण है? (घ) क्या ऐसे मेहमान प्रवक्ताओं को रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ड.) क्या यह सही है कि वर्तमान में हिंदी स्टेनोग्राफर के पद रिक्त हैं, क्या दिनेश कुमार राठौर को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित अमले की मेहमान प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति दी जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी स्टेनो के पदों पर वर्ष 2003, 2011, 2012 एवं 2013 में नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्तियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गए। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। मेहमान प्रवक्ताओं को रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (ड.) जी हाँ, वतर्मान में आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी स्टेनो के 20 पद रिक्त हैं। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल गतिविधियों में विभागीय सहयोग
[खेल एवं युवा कल्याण]
9. ( *क्र. 349 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा अनेक विधान सभाओं में विभिन्न खेलों के आयोजित हो रहे विधायक कप टूर्नामेंट में विभाग द्वारा क्या-क्या सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत गत 2 वर्षों में कितने विधायक कप टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है? उक्त समस्त आयोजनों में विभाग द्वारा क्या-क्या सहयोग किया गया है? प्रत्येक आयोजनवार जानकारी देवें। (ग) गत 2 वर्षों में बरगी विधान सभा क्षेत्र की अनेकों ग्राम पंचायतों में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु कबड्डी/क्रिकेट एवं पारम्परिक खेलों हेतु खेल सामग्री की मांग विभाग से लगातार की जा रही है, तो बताया जावे विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा खेल सामग्री प्रदाय की गई है? ग्राम पंचायतवार संपूर्ण जानकारी प्रदाय की जावे। (घ) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्राम चरगवां में स्टेडियम की बाउण्ड्रीवॉल के प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य निविदा जारी की गई है? यदि निविदा जारी नहीं हो पाई है, तो कब तक होगी? चरगवां स्टेडियम की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण होगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधायक कप के आयोजन हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु राशि रू. 1,00,000/- का आवंटन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसमें प्रतियोगिताओं के आयोजन, बैकड्रॉप, बैनर, ट्रॉफी, मैडल एवं प्रमाण पत्र आदि पर व्यय किया जाता है। (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण विधायक कप का आयोजन नहीं किया गया तथा वर्ष 2021-22 में विधायक कप का आयोजन तथा उसमें विभाग द्वारा प्रदाय किये गये सहयोग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मांग की गई सामग्री के विरूद्ध विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों के तहत सामग्री/उपकरण प्रदाय किये गये हैं, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 49/अ-19 (अ)/2019-20 के परिपालन में विधानसभा क्षेत्र बरगी के चरगवां तहसील शहपुरा के मौजा बढे़याखेड़ा प.ह.नं. 57, रा.नि.म. खसरा नम्बर 293, रकबा 5.14 हेक्टेयर में रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु हस्तांतरित की गई है तथा अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0008/अ-10 (3) वर्ष 2022-23 के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 293 रकबा 5.14 हेक्टेयर भूमि में से 2.80 हेक्टेयर भूमि शिक्षा विभाग को सी.एम. राइज स्कूल हेतु हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात् खसरा नम्बर 293 रकबा 5.14 हेक्टेयर भूमि में से ही 2.34 हेक्टेयर भूमि शेष है, यह भूमि खेल मैदान के लिये उपयुक्त नहीं है, इस कारण इस भूमि पर खेल मैदान हेतु बाउण्ड्री वॉल निर्माण की कार्यवाही करना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
10. ( *क्र. 172 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास अंतर्गत सहायक भूमि संरक्षण विभाग ग्वालियर में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? इन योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सहायक भूमि संरक्षण विभाग ग्वालियर को योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्ष 2021-22 से 2022-23 में प्राप्त हुयी? प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस दिनांक को स्वीकृत किए? कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति कारण सहित बतावेंl (ग) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अंतर्गत सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी ग्वालियर में सर्वेयर/कृषि विकास अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुरार, भितरवार, घाटीगांव एवं डबरा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों से अवगत करावें तथा उक्त संवर्ग का कौन सा कर्मचारी किस दिनांक से किस अधिकारी के आदेशानुसार किस कार्यालय में अनुलग्न हो कर कार्यरत है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम तालाब निर्माण का क्रियान्वयन किया जाता है। शासन आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत बलराम तालाब निर्माण हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 8.40 लाख तथा वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 6.20 लाख प्राप्त हुई है। शेष विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी ग्वालियर में कृषि विकास अधिकारी एवं भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी तथा विकास खण्ड वार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। श्री सीताराम सिसौदिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अपर कलेक्टर (विकास) कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4945, दिनांक 13.10.2020 के द्वारा कलेक्ट्रेट ग्वालियर में कार्यरत है।
सी.आर/मतांकन में सुधार
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 280 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्ड शिक्षा अधिकारी पोरसा के निलंबित काल पश्चात् गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2021 लिखने पर उसमें आवश्यक सुधार हेतु प्राचार्य श्री रामजीलाल मौर्य द्वारा दिनांक 28.03.2022 को संयुक्त संचालक शिक्षा ग्वालियर को अपील की गई? प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 1645/2023, दिनांक 06.01.2023 में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. 447-2223-98-1/9, दिनांक 09.03.1999 के अनुसार निलंबन काल में सी.आर. लिखने का प्रावधान नहीं हैं? यदि हाँ, तो खण्ड शिक्षा अधिकारी पोरसा श्री रामजीलाल मौर्य के निलंबन काल 23.09.2020 से 25.08.2021 में भिण्ड मुख्यालय होने पर मुरैना के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुभाष शर्मा द्वारा किस आधार पर नियम विरूद्ध दिनांक 31.03.2021 में सी.आर. की श्रेणी (घ) घटिया टीप अंकित क्यों की गई? इसके लिए दोषी के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में दिये गये पत्रों अनुसार प्राचार्य रामजीलाल मौर्य की सी.आर./मतांकन में कब तक आवश्यक सुधार कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। श्री रामजीलाल मौर्य द्वारा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग कार्यालय में सामान्य आवेदन प्रस्तुत किया गया था। श्री रामजीलाल मौर्य प्राचार्य दिनांक 31 मार्च, 2021 की गोपनीय चरित्रावली में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना द्वारा दिनांक 23.09.2020 के पूर्व की अवधि का गोपनीय प्रतिवेदन अंकित किया गया है। श्री मौर्य दिनांक 23.09.2020 को निलंबित हुए हैं, अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। (ख) जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 09.03.1999 के अनुसार कोई टीप नहीं अंकित किये जाने का प्रावधान है। गोपनीय प्रतिवेदन पर किया गया मतांकन में अवधि का उल्लेख किया गया है, अतः तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखा गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 353 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री राजेश ओझा, शंकर नगर, भग्गुढाना, बैतूल के द्वारा जिला पंचायत बैतूल को गत पांच वर्षों में बार-बार लिखित शिकायत किए जाने के बाद मनरेगा योजना से 5 लाख रूपयों से अधिक लागत के बनाए गए तालाब एवं परकोलेशन टैंक में स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाने वाली किसी भी निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? (ख) मनरेगा योजना से 5 लाख से अधिक लागत का वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत को कितनी लागत का तालाब एवं परकोलेशन टैंक स्वीकृत हुआ? उसमें से कितने तालाब/टैंक निर्माण में टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाई गई? टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार रहा है? नाम एवं पदनाम सहित बतावें। (ग) 5 लाख से अधिक लागत के तालाब एवं परकोलेशन टैंक में स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने वाले किस जिम्मेदार के विरूद्ध किन कारणों से प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? (घ) कब तक किस-किस के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) निर्माण एजेंसी पर प्रश्नांकित दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है, परंतु प्रभारी सहायक यंत्री, जनपद पंचायत आठनेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। (ख) बैतूल जिले में मनरेगा योजना से 5 लाख से अधिक लागत का वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत को राशि रू. 8796.66 लाख लागत का तालाब एवं परकोलेशन टैंक स्वीकृत हुये हैं, जिनमें से 309 कार्यों में टेस्ट रिपोर्ट बनाये गये हैं। 335 कार्यों में टेस्ट रिपोर्ट की कार्यवाही प्रचलन में हैं। 170 कार्यों में टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनायी गयी। 02 कार्य विवादित हैं। टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने के लिये संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं। नाम एवं पदनाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 5 लाख से अधिक लागत के तालाब एवं परकोलेशन टैंक में स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने वाले उत्तरदायी प्रभारी सहायक यंत्री, जनपद पंचायत आठनेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है एवं शेष जिम्मेदार सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों के सरंपच, सचिव के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक बैतूल को निर्देश दिए गये हैं। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार कार्यवाही होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
शांतिधाम योजनांतर्गत किए गए कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 380 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा व जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत मनरेगा योजना से कितनी पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा की शांतिधाम उपयोजना के तहत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शांतिधाम कार्यों में चबूतरा निर्माण, शेड निर्माण एवं हैण्डपंप खनन हेतु किन-किन पंचायतों के किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं अथवा अपूर्ण हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार इनका मूल्यांकन किस अधिकारी के द्वारा किया गया? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा व जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से 39 पंचायतों में 61 शांतिधाम चबूतरा मय टीनशेड निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में 39 ग्राम पंचायतों के 61 गांव में मनरेगा मद से स्वीकृत राशि रू. 147.71 लाख है। हैण्डपंप खनन का कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत नहीं है। ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार 49 कार्य पूर्ण एवं 12 कार्य प्रगतिरत है। (घ) उत्तरांश 'ग' के सभी कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्रियों द्वारा किया गया है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 20 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर-दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत छात्र संख्या के मान से आवश्यक फर्नीचर नहीं है? इन विद्यालयों में छात्र संख्या के मान से स्थायी फर्नीचर व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या के अनुपात में कितना फर्नीचर उपलब्ध है तथा कितना कम है? स्थायी फर्नीचर व्यवस्था कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? इस हेतु कितना बजट निर्धारित किया है? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नकर्ता के ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्कूलों में जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर तथा अन्य किन-किन अधिकारियों द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 में किन-किन विद्यालयों का कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियाँ पाईं गयीं? उनकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? पाई गयी कमियों का अंतिम रूप से कब एवं क्या निराकरण हुआ? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिये फर्नीचर की उपलब्धता हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2022-23 में प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर के लिये आवश्यक बजट की मांग की जाती है। तद् नुसार उपलब्ध कराये गये बजट से विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर एवं आवश्यक अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार फर्नीचर व्यवस्था की जायेगी। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर व्यवस्था बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बजट विद्यालयवार उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
किसानों को कृषि उपकरणों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( *क्र. 101 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कृषि को लाभ का धंधा व उन्नत कृषि बनाने हेतु योजनाएं संचालित हैं? यदि हाँ, तो कौन-सी योजनाएं हैं? (ख) क्या शासन द्वारा उन्नत कृषि हेतु किसानों को कृषि उपकरण दिये जाने संबंधी भी कोई योजना संचालित की जा रही है? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 में दर्शाई योजनाओं अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजनांए पूर्व से संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्याख्याताओं की उच्च पदों पर पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 85 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल में कार्यरत सहा. शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओं को उच्च पदों का वेतन देने के बाद भी उनके पदनाम नहीं देने का क्या कारण है? जानकारी फरवरी 2023 के अनुसार दी जावे। (ख) उच्च पद का वेतन भुगतान होने के बाद भी उनकी उच्च पदों पर पदस्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या प्रदेश में ऐसे हजारों शिक्षक हैं, जिन्हें दस वर्षों से अधिक व्यतीत होने के बाद भी व्याख्याता प्राचार्य पद की योग्यता होने के बाद भी उक्त पदों पर पदस्थापित नहीं किया गया है, क्यों? शासन नीति में परिवर्तन कर कब तक उन्हें पदों पर पदस्थापित किया जायेगा? (घ) क्या फरवरी 2023 में उक्त मांगों को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठन ग्वालियर जिले में आन्दोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? स्थान व शिक्षक संगठनों के नाम सहित जानकारी दी जावे।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1973, संशोधन 04 अगस्त 2012, 2016 एवं 2018 में वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है, किन्तु प्राप्त वेतन के आधार पर उच्च पद का पदनाम दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) पूर्वांश उत्तर ''क'' अनुसार नीति परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। ग्वालियर जिले में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा फूलबाग चौराहा में धरना प्रदर्शन किया गया था।
स्कूलों में अध्यापकों की कमी और जर्जर स्कूलों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 1 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में कहां-कहां कितने स्कूल/छात्रावास जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं, बारिश में किन-किन स्कूलों/छात्रावासों की छतों से पानी टपकता है, किन-किन स्कूलों/छात्रावासों में बाउंड्रीवाल नहीं है, किन-किन जर्जर/क्षतिग्रस्त स्कूलों में पढ़ने के दौरान कितने छात्र-छात्राएं घायल हुए? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करायें। (ख) धार जिले के स्कूलों की मरम्मत एवं नवीन स्कूल भवन बनाने के लिए विगत 5 वर्षों में किन-किन मदों से कितनी राशि किन-किन विभागों को आवंटित हुई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च हुई? (ग) कुक्षी और मनावर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां कितने स्कूल भवनों का निर्माण पूर्ण तथा कितने अधूरे पड़े हैं, किन-किन गांवों/कस्बों में स्कूल भवन नहीं है? (घ) धार जिले के किन-किन स्कूलों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं, किन-किन स्कूलों में कितने शिक्षक एवं भृत्य के पद खाली हैं, किन-किन स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक हैं? (ड.) विगत पांच वर्षों में आदिवासी विकासखण्डों में शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए किन-किन योजनाओं के तहत कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) धार जिले के अंतर्गत 465 स्कूल/छात्रावास जर्जर/क्षतिग्रस्त है। शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार। 463 स्कूलों/छात्रावासों की छतों से पानी टपकता है। शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार। 2124 स्कूलों/छात्रावासों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। धार जिले के अंतर्गत जर्जर/क्षतिग्रस्त स्कूलों में पढ़ने के दौरान कोई भी छात्र/छात्राएं घायल नहीं हुये हैं। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भैसोला का कुछ भाग जर्जर/क्षतिग्रस्त है, जिसमें पानी टपकने की भी समस्या है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -4 अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी में पढ़ने के दौरान कोई भी विद्यार्थी घायल नहीं हुआ है। अत: शेषांश उद् भूत नहीं होता है। (ख) धार जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 2018-19 में 29 शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 25.45 लाख एवं 19 प्राथमिक शाला भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 152.44 लाख। वर्ष 2020-21 में 07 शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 5.04 लाख एवं वर्ष 2021-22 में 03 माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 64.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग मरम्मत एवं नवीन स्कूल भवन बनाने के लिए किया गया है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -5 अनुसार। (ग) कुक्षी एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी स्कूल भवन पूर्ण हैं। कुक्षी एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांवों/कस्बों में बच्चों के अध्यापन कार्य हेतु पर्याप्त स्कूल भवन उपलब्ध हैं। (घ) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि उपज मण्डियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
18. ( *क्र. 373 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां (अ), (ब), (स) एवं (द) श्रेणी में हैं? जिलेवार श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन मण्डियों में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु किन-किन फर्मों को ठेके दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में कितनी मण्डियों के दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक स्थान परिवर्तन किया गया है? कृषि उपज मण्डी का नाम, सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफल, मण्डी के निर्माण हेतु मण्डी बोर्ड से दी गई राशि का विवरण, किये गये कार्यों की जानकारी मण्डी समितिवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मण्डी बोर्ड द्वारा मण्डी निधि एवं अन्य मदों से कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य किये गये हैं? उपरोक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन-किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया है? फर्मवार, मण्डीवार राशि सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें, कितने कार्य पूर्ण हुये? कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे? (घ) प्रश्नकर्ता का पत्र सी.एम. मॉनिट ए+624/एस.एम.एस./2022, दिनांक 05.08.2022 को एवं मान. मंत्री जी को पत्र क्रमांक 39/बी.पी.एल./2022 एवं 41/बी.पी.एल./2022, दिनांक 07.03.2022, 952/बी.पी.एल./2021, दिनांक 24.12.2021 एवं प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को पत्र क्र. 37/बी.पी.एल./2022 एवं 36/बी.पी.एल./2022, दिनांक 07.03.2022 एवं माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश एवं कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को कौन-कौन से अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों एवं कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें। प्रश्नकर्ता को पत्र की पावती से एवं कृत कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया जावेगा? (ड.) कृषि उपज मण्डी सिरोंज के स्थानांतरण हेतु क्या-क्या प्रक्रिया की जा चुकी है? कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विदिशा जिले में 'क' श्रेणी की 02, 'ख' श्रेणी की 01, 'ग' श्रेणी की 02 एवं 'घ' श्रेणी की 02, इस प्रकार कुल 07 मंडियां हैं। मंडियों में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से स्वीकृत निर्माण कार्यों की मंडीवार, श्रेणीवार, वर्षवार एवं मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। संचालन एवं रख-रखाव हेतु दिये गये फर्मों को ठेके की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले की प्रश्नांकित अवधि तक कुल 07 कृषि उपज मंडियों में से 02 मंडियों में क्रमश: विदिशा एवं गंजबासौदा का स्थान परिवर्तन किया गया है। नवीन मंडी प्रांगणों में विपणन कार्य किया जा रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि एवं अन्य मदों से कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन पत्रों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है। कृषि उपज मंडी सिरोंज के नवीन प्रागंण संबंधी कार्यवाही प्रचलित है। अत: प्रश्नकर्ता को कार्यवाही प्रचलित होने के कारण अवगत नहीं कराया गया है। उक्त कार्यवाही वृहद स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) कृषि उपज मंडी सिरोंज के नवीन प्रांगण हेतु व्यवहार्यता व उपयुक्तता का अध्ययन प्रचलित है। कार्यवाही वृहद स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 145 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र बड़नगर, जिला उज्जैन में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) शिकायतों की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई? कितने आवास जांच के बाद अपात्र पाये गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर जिला उज्जैन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
किसानों को कृषि उपज का बोनस भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( *क्र. 37 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं? (ख) क्या वर्ष 2014-15 तक प्रदेश के किसानों को उनके उपज के समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी देने का प्रावधान था? केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों अलग-अलग बोनस देती थी? क्या कारण है कि वर्ष 2015 के बाद किसानों को राज्य सरकार ने बोनस देना बंद कर दिया? (ग) किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु क्या योजना बनाई गई है? इस हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार की ओर प्रेषित किया गया है या नहीं? किसानों को बोनस का भुगतान किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है? किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि एवं बोनस का भुगतान किया जायेगा कि नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसानों को समृद्ध करने के लिए कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन आदि कृषि सह कार्यों को सम्मिलित कर समन्वित रणनीति बनाई गई है, जिससे किसानों को कृषि फसलों के साथ अन्य सहयोगी कार्यों से अतिरिक्त आय मिल सके। खेती की लागत कम करने तथा उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि के लिए उन्नत कृषि यंत्र, नई कृषि पद्धति, सिंचाई के आधुनिक साधन, बीज की नवीन किस्में, फसल विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती आदि के लिए किसानों को सतत् मार्गदर्शन तथा सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। (ख) जी हाँ। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान एवं गेहूं पर बोनस दिए जाने की स्थिति में राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत आवश्यकता के अतिरिक्त उपार्जित खाद्यान्न मात्रा का निराकरण राज्य को ही करने एवं उस पर होने वाला व्यय राज्य को वहन करने के भारत सरकार के निर्देश के कारण उपार्जन मात्रा पर बोनस नहीं दिया गया है। (ग) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ही प्रतिवर्ष फसलों के समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, जिस पर राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों को उनकी उपज का उपार्जन किया जाता है। वर्ष 2015 से अभी तक गेहूं एवं धान के वर्षवार घोषित समर्थन मूल्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार द्वारा किसानों को बोनस देने के संबंध में भारत सरकार की नीति की जानकारी खाद्य विभाग को नहीं है।
नियमों के उल्लंघन तथा कर्तव्य में लापरवाही पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 87 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविधान के 73वें संशोधन में धारा 47 के तहत शिक्षा स्थायी समिति को धारा 50, 51, 52 के अंतर्गत आने वाले मामलों के अधिकार दिए गए थे? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि शिक्षा स्थायी समिति एवं S.S.A. की मिशन नियमावली के अंतर्गत गठित समिति के अवलोकन, अनुमोदन स्वीकृति के बिना अधिनियम की अनदेखी कर सिर्फ प्रशासकीय अनुमोदन लेकर तमाम टेंडर श्री आनंद शर्मा के हस्ताक्षर से जारी किए गए? (ख) श्री शर्मा द्वारा संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाकर एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही को लेकर शासन कब तक उक्त अधिकारी को निलंबित करेगा? (ग) राशि 5 लाख से अधिक के टेंडर ऑनलाइन नहीं करने एवं समय अभाव की आड़ लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया, क्या शासन इसकी उच्च स्तरीय जांच करेगा? (घ) क्या संवैधानिक समितियों के संज्ञान में लाये बिना सिर्फ कलेक्टर के अनुमोदन से बजट का उपयोग करना, भ्रष्टाचार नहीं है? यदि है तो शासन दोषियों पर कार्यवाही करते हुए संवैधानिक प्रावधानों में दी गयी व्यवस्थाओं पर प्रशासनिक अतिक्रमण के लिए कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) धारा-47 में स्थायी शिक्षा समिति का गठन तथा 50, 51, 52 में जनपद एवं जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख है। प्रश्नांश में टेंडर (सामग्री क्रय का नाम) को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अत शेषांश का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) शासन द्वारा जांच कराई जा रही है।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( *क्र. 248 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 545, दिनांक 19.12.2022 के (क) उत्तर अनुसार क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि हाँ, तो इसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस जांच प्रतिवेदन पर उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जायेगी? इसे लंबित रखने का कारण बताते हुए, इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर कब तक संज्ञान लिया जायेगा? (ग) यदि प्रश्नांश (क) अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके जांचकर्ता अधिकारी पर कब तक कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती रेखा शुक्ला, तत्कालीन जनपद सदस्य की कोई भूमिका प्रतिपादित नहीं होती है। किन्तु उनके पति श्री राजकुमार शुक्ला (बर्खास्त सचिव) पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 (ग) के प्रावधान अनुसार पंचायत पदाधिकारी का करीबी रिश्तेदार होने से शासकीय योजना/राशि का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने पर उनके विरूद्ध पूर्व में ही संबंधित थाना भालूमाडा में एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है। जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 07 के परिप्रेक्ष्य में मु.का.अधि. जि.पं. अनूपपुर ने संबंधित ग्राम पंचायतों के आरोपी तत्कालीन सरपंच/सचिव तथा मूल्यांकन सत्यापन अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनसे 10 दिवस में जवाब चाहा गया है। जारी नोटिसों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जवाब प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर संबंधितों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अतिथि शिक्षकों को स्थाई किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
23. ( *क्र. 218 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत कई वर्षों से प्रदेश के प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? (ख) यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से विभाग को सेवा देने वाले ऐसे अतिथि शिक्षकों को स्थाई किया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। अपितु शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के लिये आमंत्रित किया जाता है। (ख) जी नहीं। अपितु राज्य शासन द्वारा दिये गये प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षिणक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई हैं, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 75 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1998, 2001, 2002 एवं 2003 में प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शैक्षणिक कार्य किये जाने हेतु राजपत्र में विधिवत नियम प्रकाशित कर शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3/संविदा शाला शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 की नियुक्ति की गई थी, जिनमें से 1998 वाले शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 एवं 3 को नियमित वेतनमान 2004 से पूर्व प्रदाय कर दिया गया था? (ख) क्या यह पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2004 के पूर्व से नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी शिक्षकों के लिए लागू है? यदि हाँ, तो वर्ष 1998, 2001, 2003 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3/संविदा शाला शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 को उक्त पुरानी पेंशन योजना से क्यों वंचित किया गया है, जबकि उनकी वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मानी जा रही है? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन 2004 के पूर्व से कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3/संविदा शाला शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जायेगा? इस हेतु शासन की कोई नीति हो तो अवगत करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्ष 1998 से 2003 के मध्य नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 नियमित शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में न होकर पंचायत/स्थानीय के कर्मचारी थे एवं इन्हें विभागीय शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि स्थानीय संस्थाओं के अनुदान मद से मानदेय का भुगतान किया जाता था। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार पेंशन की पात्रता नहीं आती है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
25. ( *क्र. 241 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ के प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में वर्तमान में किन-किन विषयों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? विद्यालयवार, विषयवार नाम सहित सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में विगत कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में जो मानदेय दिया जा रहा है, क्या वह इस महंगाई में पर्याप्त है? (ग) क्या प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जावेगा? सरकार ने इनके नियमितीकरण को लेकर क्या कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो इनका नियमितीकरण कब तक किया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मानदेय एक प्रकार की सम्मान निधि है, जिसका महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अपितु राज्य शासन द्वारा दिये गये प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई है, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
विद्यालयों
के भवन
निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 21 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में (भौगोलिक स्थिति अनुसार) ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो स्वयं के शासकीय स्थायी भवन के स्थान पर सामुदायिक/अन्य भवन में कब से एवं किस कारण संचालित है? उनके स्थायी भवन निर्माण कराये जाने के तहत विभाग द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक/अन्य भवनों में संचालित विद्यालयों हेतु स्थायी भवन निर्माण के तहत कोई स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों हेतु कितनी राशि की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्त हुई? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में स्वीकृत/संचालित विद्यालयों का स्थायी संचालन स्थान क्या है? विद्यालयवार जानकारी देवें? (ग) क्या पूर्व से स्वीकृत स्थायी संचालन स्थान पर ही अथवा 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही उसके स्थायी भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ/राशि आवंटित हुई है? यदि हां,तो स्थान बताएं? यदि नहीं,तो किस विधानसभा क्षेत्र में निर्माण हुआ? उसका क्या कारण है? भवनविहीन विद्यालयों हेतु स्थायी भवनों का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्थाई रूप से शाला संचालन हेतु भवन उपलब्ध कराये गये है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नगर निगम ग्वालियर के शासकीय सामुदायिक भवनों में संचालित 02 विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तत्समय उक्त शासकीय विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि की अनुपलब्धता के कारण उनका अन्यत्र शाला में भवन निर्माण किया गया हैं, जो पूर्ण है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब पर है। (ग) कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है। शासकीय पदमा क.उ.मा.वि. लश्कर का चयन सी.एम. राइज स्कूल के रूप में किया जाकर उसी स्थान पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार एवं प्रोत्साहन राशि
[खेल एवं युवा कल्याण]
2. ( क्र. 32 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2021 के पश्चात इंदौर उज्जैन संभाग में किन खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों प्रोत्साहन पर किन-किन खेलों के लिए, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी राशि किस-किस विभाग के माध्यम से किन-किन कार्यों पर खर्च की गयी? स्वीकृत आदेशों की प्रतियां देवें? (ख) इंदौर उज्जैन संभाग में उक्त अवधि में कितने खिलाड़ियों एवं सामाजिक संस्थाओं ने कितनी राशि की सहायता कब-कब,किस-किस प्रयोजन के लिए मांगी, किस-किस खिलाड़ी एवं खेलकूद सामाजिक संस्थाओं को कितनी- कितनी राशि उक्त अवधि में जारी की गयी तथा वर्तमान में कितने आवेदन किन-किन कारणों से कब से लंबित है? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक ने मंदसौर में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रेक (खेल मैदान), मंदसौर विधानसभा के नगरी में खेल स्टेडियम तथा मंदसौर स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह हेतु कब-कब विभाग से मांग की गयी तथा विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। कब तक उक्त कार्यों की स्वीकृति प्राप्त ही जायेगी? (घ) प्रदेश में 2019 के पश्चात कितने खिलाड़ियों को किस-किस विभाग में नौकरियां दी गयी? प्रदेश में खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियाँ देने के क्या प्रावधान है नियमों की प्रतिलिपि देवें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2021 के पश्चात इन्दौर, उज्जैन संभाग में आयोजित प्रतियोगिताओं हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्यों पर खर्चें की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 (1) एवं (2) अनुसार है एवं खेल संघ/संस्थाओं को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 (3) अनुसार है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन जिला एवं संभागवार प्राप्त न करते हुये सीधे संचालनालय में प्राप्त किये जाते है। वर्तमान में खिलाड़ियों से प्राप्त प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र जिनका परीक्षण किया जा रहा है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 (4) अनुसार है। (ग) भारत सरकार की खेलों इंडिया अधोसरंचना योजनांतर्गत मंदसौर में नवीन सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउण्ड के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव विभागीय पत्र क्रमांक एफ 2-22/2020/नौ, दिनांक 29.09.2020 द्वारा भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे, इस संदर्भ में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23-61/MYAS/MDSD/2021/1140 दिनांक 13.04.2021 विभाग से प्रेषित किये गये 23 स्थलों के प्रस्तावों को वापस कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 2-3 जिलों के प्रस्ताव चाहे गये है। भारत सरकार द्वारा वापस किये गये प्रस्तावों में मंदसौर का प्रस्ताव भी शामिल है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रदेश में 2019 के पश्चात खिलाड़ियों को दी गई नौकरी व उनके विभागों की जानकारी एवं नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है एवं नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
क्षेत्रीय मंडियों का उन्नयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( क्र. 39 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित यथा खाचरोद नाका फल, फूल सब्जी मंडी, अरनिया पीथा मंडी, सुखेडा, पिपलोदा उपमंडी एवं ढोढर तथा कालूखेडा हाट बाजार के उन्नयन हेतु अग्रेषित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार पत्रों के माध्यम से, सदन में प्रश्नों के माध्यम से एवं माननीय मंत्री जी के क्षेत्रीय प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं के आधार पर आगामी समय में क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) किखाचरोद नाका फल-फूल सब्जी मंडी परिसर में निर्मित अवैध कब्जाधारी प्लाटों को कब मुक्त किया जाकर नवीन दुकान गोदाम के निर्माण कार्य हो सकेंगे तथा जो व्यापारी अरनियापीथा मंडी में जा चुके हैं उनके अधिपत्य के प्लाट दुकान कब मुक्त किये जाएंगे? (घ) अरनियापीथा मंडी अन्तर्गत फूड पार्क बनाए जाने की कार्ययोजना को स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी एवं सुबेडा तथा पिपलोदा उप मंडियों के आगामी निर्माण प्रस्तावों को कब स्वीकृत किया जाएगा? साथ ही ढोढर एवं कालूखेड़ा हाट बाजार विकसित कर कब तक प्रारंभ किये जा सकेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) मंडी प्रांगण (अरनियापीथा) जावरा हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुसार राशि रू. 598.32 लाख के निर्माण कार्यों की पत्र क्र.204 दिनांक 28/1/2022 से कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत राशि रू. 538.49 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है, शेष राशि रू. 59.83 लाख मंडी समिति द्वारा देय होगी। सुखेडा एवं पिपलोदा की आवश्यकता अनुसार कार्य स्वीकृत हैं। कालूखेडा उपमंडी में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के अभाव में उपमंडी अक्रियाशील होने से एवं हाटा बाजार ढोढर में उपमंडी हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने से निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं दी गई। (ग) खाचरोद नाका फल-फूल सब्जी मंडी परिसर में निर्मित अवैध कब्जाधारियों के कब्जा हटाने हेतु सूचना पत्र क्रमांक 2134-35 दिनांक 27/1/2021 से जारी किया गया है। जिसमें 34 कब्जाधारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिकाएं दायर की गई है। दायर याचिकाओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर स्थगन आदेश दिये जाने से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) अरनियापीथा मंडी अंतर्गत फूड पार्क, सुखेडा एवं पिपलोदा के प्रस्ताव का गुण-दोष एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। हाटबाजार ढोढर मध्यप्रदेश शासन के मापदण्ड दिनांक-02-02-2016 एवं संशोधित मापदण्ड दिनांक 31-05-2019 से निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण उपमंडी में उन्नयन नहीं किया जा सकता है। कालूखेडा उपमंडी दिनांक 03-09-1987 से अधिसूचित है, जो अक्रियाशील होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
औद्योगिक प्लाट का आवंटन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 40 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर शुगर मिल परिसर अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? इस कार्य की संपूर्ण कार्ययोजना क्या है? कार्य कब से प्रारंभ हुआ कब पूर्ण होगा? (ख) कितने आवेदकों को औद्योगिक प्लाट आवंटित होकर वह ले आउट अनुसार कितने-कितने वर्ग फीट के होकर किस-किस को आवंटित किये गये? प्लाट का आवंटन किस दिनांक को हुए? प्रत्येक से कितनी राशि जमा कराई गई? (ग) औद्योगिक क्षेत्र परिसर अंतर्गत जीर्णशीर्ण भवनों को ध्वस्त किया जाना पुरानी मशीनों को निकालना एवं उबड़-खाबड़ अस्त व्यस्त भूमि का समतलीकरण किया जाना इत्यादि कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये है? (घ) औद्योगिक क्षेत्र परिसर से संलग्न रेल विभाग की भूमि रेल्वे पटरी से लगी होने से आवंटित प्लाटधारियों को किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होगी एवं क्या शुगर मिल परिसर अंतर्गत संपूर्ण भूमि का सीमांकन ट्रेस नक्शा, नकल, खसरा इत्यादि का मिलान पुनर्सीमांकन के माध्यम से किया गया अथवा नहीं तो क्या पुनर्सीमांकन किया जाएगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीन क्षेत्रांतर्गत जावरा शुगर मिल परिसर अंतर्गत बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण कार्ययोजना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के निर्माण, स्टार्म वाटर पाईप लाईन, जल वितरण नलिकाएं, आर.सी.सी. ओव्हर टैंक, संपवेल, पंप हाऊस एवं 5 डी.पी. विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है। कार्य दिनांक 14.10.2021 को प्रारंभ किया गया एवं कार्य दिनांक 13.07.2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र जावरा शुगर मिल में आवंटित प्लाट एवं क्षेत्रफल जो इकाईयों को आवंटित किए गए एवं अन्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) औद्योगिक क्षेत्र परिसर अंतर्गत जीर्णशीर्ण भवनों को ध्वस्त किया जाकर पुरानी मशीनों को निकालकर, अस्त-व्यस्त भूमि के समतलीकरण का कार्य किया जा चुका है। कुछ पुराने भवनों को हटाये जाने का कार्य प्रगति में है। (घ) औद्योगिक क्षेत्र परिसर से रेल विभाग की भूमि रेल्वे पटरी से लगी होने से रेल्वे द्वारा समानांतर दूसरी रेल्वे लाईन के बिछे जाने हेतु उनके पत्र क्र. RTW/W-335/I (NRD-RTM) Dt. 05-12-2022 के द्वारा वर्तमान में कार्य रोका गया है एवं अतिरिक्त भूमि की मांग की गयी है। रेल्वे की आपत्ति के कारण रेल्वे के समानांतर निर्मित कि जाने वाली सड़क का कार्य निर्णय होने तक स्थगित किया गया है। शेष कार्य सीमांकन अनुसार जारी है। औद्योगिक क्षेत्र परिसर से संलग्न रेल्वे विभाग की आपत्ति निराकृत होने के पश्चात मानचित्र में आंशिक परिवर्तन के बाद उपलब्ध प्लाट आवंटित किये जायेंगे, जिससे प्लाट धारियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। शुगर मिल परिसर अंतर्गत संपूर्ण भूमि का सीमांकन ट्रेस नक्शा, नकल, खसरा इत्यादि का मिलान पुनर्सीमांकन के माध्यम से किया गया है।
पाठ्य पुस्तकों का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 51 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ने कक्षा 1 से 8 वीं तक की विषयवार कितनी-कितनी पाठ्य पुस्तकें कब-कब भेजी हैं। कितनी-कितनी वितरित की गई एवं कितनी-कितनी अवितरित रही एवं क्यों? इनका क्या उपयोग किया गया? इसका सत्यापन किसने किया? इनके भण्डारण एवं परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। पुस्तकों की मांग पूर्ति बतलावें। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जानकारी देंवे? (ख) शहरी क्षेत्र के कितने स्कूलों के कितने-कितने विद्यार्थियों को कक्षा व विषयवार कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित की गई? कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थी पुस्तकों से वंचित रहें एवं क्यों? स्कूलों की सूची देंवे? (ग) विकासखण्डों को कक्षा व विषयवार कब-कब कितनी-कितनी पुस्तकें भेजी गई। कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को कक्षा व विषयवार कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित की गई। कितने स्कूलों के कितने विद्याथियों की कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित नहीं की गई एवं क्यों? स्कूलों की सूची दें। (घ) विधानसभा क्षेत्र क्र.97 जबलपुर के किन-किन स्कूलों के कितने-कितने विद्यार्थियों को कक्षा व विषयवार कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित की गई। कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को कितनी पुस्तकें वितरित नहीं की गई एवं क्यों? स्कूलों की सूची देंवे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द एवं ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
शिक्षक विहीन शालाएं
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 52 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने स्थानांतरण नीति 2022-23 में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों का स्थानांतरण हेतु क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत जबलपुर संभाग में कब कितने शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये। इन स्थानांतरणों से कितनी शालाएं शिक्षक विहीन हुई तथा कितनी शालाओं में एक शिक्षक बचा? जिलावार जानकारी दें। (ख) जिला जबलपुर में कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये? इसमें कितने शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं से शहरी क्षेत्र की शालाओं में तथा शहरी क्षेत्र की कितनी शालाओं के कितने शिक्षकों के स्थानांतरण ग्रामीण शालाओं में किये गये हैं? विकासखण्डवार जानकारी देंवे। (ग) प्रश्नांकित स्थानांतरण के फलस्वरूप जबलपुर जिले की कितनी शालाएं शिक्षक विहीन हुई तथा कितनी शालाओं में सिर्फ एक ही शिक्षक बचा हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूलों की पृथक-पृथक जानकारी सूची दें। (घ) लोक शिक्षण संचालनालय (माध्य. शिक्षक मण्डल संचालनालय) भोपाल ने शिक्षक विहीन व एक शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थी करने हेतु कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत जबलपुर जिले की किन-किन शालाओं में कब कितने-कितने अतिथि व अतिशेष शिक्षकों को पदस्थ किया गया और किन शालाओं में अन्य क्या व्यवस्था की गई? स्कूलों की सूची दें। क्या शासन थोक में शिक्षकों के स्थानांतरण में किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। (ख) 964 शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-05 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-06 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-07 अनुसार। स्थानांतरण नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार किये गये हैं अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 76 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. अंतर्गत पदस्थ किये गये संविदा कर्मियों के संबंध में 05 जून 2018 की संविदा नीति का पालन किन किन योजनाओं में किया जा रहा है। यदि नहीं, तो क्यों नहीं एवं नीति का पालन नहीं करने पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों? (ख) पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. अंतर्गत दिनांक 05 जून 2018 की जारी संविदा नीति की कंडिका 1.14.1 के अनुसार विभागों द्वारा उन्हें नियमित नहीं कर दिया जाता तब तक प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि, आलोच्य अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर देयक होना निर्धारित किया गया है? (ग) क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रा. अंतर्गत प्रतिवर्ष समस्त संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। यदि नहीं, तो क्यों? क्या राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रा. कार्यरत संविदा कर्मियों को विगत तीन वर्षों से वेतन वृद्धि का लाभ कब-कब दिया गया है यदि हाँ, तो किस नियम के अनुसार नियमों की प्रति उपलब्ध करायें। कृपया बतायें कि एक ही योजना में कार्यरत राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों में से जिला स्तर के कर्मचारियों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार क्यों किया गया हैं एवं जिला, जनपद के संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि से क्यों वंचित रखा गया है। उक्त संविदा कर्मियों की लंबित वेतनवृद्धि कब तक दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कंडिका 1.14.1 न होकर 1.14.2 है। (ग) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अन्तर्गत राज्य स्तर पर पदस्थ संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन से बजट उपलब्ध होने के कारण 01/01/2020 एवं 01/01/2021 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। बजट की अनुपलब्धता के कारण 01/01/2022 से राज्य/जिला/जनपद स्तर पर पदस्थ संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार से योजना अन्तर्गत प्राप्त प्रशासनिक मद की 01 प्रतिशत राशि में पर्याप्त आवंटन की उपलब्ध न होने से जिला/जनपद स्तर पर पदस्थ संविदा कर्मचारियों को विगत 03 वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रशासनिक मद में राशि का प्रावधान वर्ष 2022-23 के तृतीय पूरक बजट में प्रस्तावित किया गया। बजट प्रावधान होने पर मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल सामग्री क्रय करने में अनियमितताओं की जांच
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 80 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन अन्तर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में राज्य शिक्षा केन्द्र से खेल सामग्री क्रय करने हेतु कुल कितनी राशि प्रदाय की गई है? स्कूलवार प्रदाय राशि की जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) क्या उक्त प्रदाय राशि से खेल सामग्री क्रय करने में कोई अनियमितताएं हुई है? हाँ तो कौन-कौन से स्कूल में सामग्री क्रय नहीं की गई है? स्कूल का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा दल गठित कर डी.पी.सी. एवं बी.आर.सी. द्वारा भ्रष्टाचार की जांच समिति गठित कर कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी हुए हैं? हाँ तो क्या जाँच समिति द्वारा तय समय-सीमा में जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? हाँ तो जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे तथा नहीं तो क्या कारण है? (घ) खेल सामग्री किन एजेन्सी से क्रय की गई है? व्हाउचर की प्रतिलिपि प्रदाय करे तथा क्या सामग्री क्रय करने में भण्डार क्रय अधिनियम का पालन किया गया है? नहीं तो इसके लिए कौन दोषी है तथा क्या उपरोक्त अवधि में खेल सामग्री क्रय करने में कोई अनियमित्ता हुई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला शिक्षा केंद्र खरगोन अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कुल स्कूलवार प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ। आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार। जांच की कार्यवाही प्रचलित है। प्रतिवेदन अभी अप्राप्त है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। जांच प्रतिवेदन उपरान्त कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
कृषकों को फसल बीमा राशि के माध्यम से लाभान्वित किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 86 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा की दोनों तहसील देवरी एवं केसली अन्तर्गत फसल बीमा अन्तर्गत कितने कृषको का बीमा कराया गया है। देवरी विधानसभा में वर्ष 2018 से कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है। (ख) विधानसभा देवरी में वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक किस सीजन की कौन-कौन सी फसलों का फसल बीमा कराया गया एवं किस-किस बीमा कंपनी को कितनी-कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान कब-कब किया गया एवं कितनी राशि बकाया है? केन्द्रांश राज्यांश एवं किसान द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि पृथक-पृथक बतावे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार देवरी विधानसभा में प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए बीमित किसान को बीमा कंपनियों द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है-पटवारी हल्कावार संख्या बतावें एवं यदि शेष है तो भुगतान कब तक किया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) देवरी विधानसभा की दोनों तहसील देवरी एवं केसली अन्तर्गत फसल बीमा अन्तर्गत वर्ष 2018 से 2022 तक 267298 कृषकों का बीमा कराया गया है। देवरी विधानसभा की दोनों तहसील देवरी एवं केसली में वर्ष 2018 से 2020 तक 48710 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021 एवं 2022 हेतु क्षतिपूर्ति दावा गणना कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जावेगा। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
प्रभारी प्राचार्य के चार्ज के नियम शर्तें
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
10. ( क्र. 88 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग में आई.टी.आई.,पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के क्या नियम शर्तें है? (ख) प्रश्नांश "क" संदर्भित क्या महाविद्यालय में सीनियर व्याख्याता होने के बावजूद जूनियर को चार्ज दिया जा सकता है यदि हाँ, तो नियमो की प्रतिलिपि देवें। यदि नहीं, तो मंदसौर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जूनियर को चार्ज क्यों दिया गया, जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश "क","ख" संदर्भित मंदसौर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जूनियर को नियम विरुद्ध गलत चार्ज देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों? (घ) प्रश्नांश "ग" संदर्भित क्या माननीय विभागीय मंत्री जी ने विभाग को मंदसौर के सम्बन्ध में कोई लिखित या मौखिक निर्देश दिए है यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाही से अवगत करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के नियम MPFC Vol-I Rule-2 (23) FD Memo ई/17/2/79/R-V/IV, दिनांक 31/12/1979 के द्वारा कार्यालय प्रमुख घोषित करने के अधिकार प्रशासकीय विभाग को है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालनालयीन पत्र क्रमांक/प्रशा/2/राज/ई/2023/182-183, दिनांक 14.02.2023 के द्वारा संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता श्री दिलीप कुमार शर्मा को संस्था का प्रशासनिक प्रभार सौंपा गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। ''ग'' अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
11. ( क्र. 106 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2018 में कमलनाथ सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी के लिए आदेश किए गए थे यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (ख) दमोह जिले में कितने किसानों का कर्ज माफ किया जाना था, उनकी नाम ग्राम एवं राशिवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार आदेश के पालन में दमोह जिले में कितने किसानों के ₹200000 तक के कर्ज माफ किए गए। एवम् कितने किसान शेष रह गए थे, कृषक के नाम, गांव एवम् ब्लॉकवार किसानों के नाम, कर्ज की राशि, जमा की गई राशि की जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अतिशेष लोकसेवकों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 109 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति निर्देश दिनांक 08-09-2022, 19-09-2022 के परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में किन-किन विद्यालयों में किन-किन लोकसेवकों का स्थानान्तरण ऑनलाइन/ऑफलाइन किया गया? क्या स्थानान्तरण के समय पद रिक्त थे? रिक्त पदों की सूची दें। क्या तत्समय स्थानान्तरण किये गये विद्यालयों में अतिशेष की स्थिति नहीं थी? (ख) क्या जिले में हाईस्कूलों/हा.से.विद्यालयों में विषयमान के अनुरूप स्वीकृत पदों पर पदस्थ लोकसेवकों/शिक्षकों के पदस्थ होने के बावजूद विषय शिक्षक के पद रिक्त न होने पर भी स्थानान्तरण/अन्य माध्यमों से पदस्थापना की गई? यदि नहीं,तो यह बतावें कि अतिशेष की स्थिति हाई/हा.से. स्कूलों में कैसे निर्मित हुई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कनिष्ठ लोकसेवकों/शिक्षकों को अतिशेष के रूप में चिन्हित न कर वरिष्ठ को चिन्हित किया जाना क्या न्याय संगत है,जबकि कनिष्ठ लोकसेवक/शिक्षक विषयमान के रिक्त पद न होने के बावजूद पदस्थ किया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रदेश में चल रही अतिशेष प्रक्रिया को रोककर, शिक्षकों/लोकसेवकों के लिये न्यायसंगत नीति निर्धारण कर निर्देश कब-तक प्रसारित किये जायेंगे एवं कनिष्ठ को जिसके कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई को अतिशेष के रूप में चिन्हित करने के आदेश कब तक प्रसारित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति निर्देश दिनांक 08.09.2022 एवं 19.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में ऑफलाईन नहीं अपितु ऑनलाईन स्थानान्तरण किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में उल्लेखित विद्यालयों में तत्समय रिक्त पदों पर ही स्थानान्तरण किये गये हैं। विद्यालय हेतु नियत सेटअप अनुसार विषयमान एवं संख्यामान से अतिशेष की स्थिति नहीं थी। (ख) जी नहीं। पूर्व वर्षों से पदस्थ अतिशेष शिक्षकों एवं विद्यालयों हेतु निर्धारित नियत सेटअप के कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है। (ग) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 की कण्डिका 3.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिशेष के रुप में चिन्हांकन किया गया है। (घ) वर्तमान में अतिशेष शिक्षकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रचलित नहीं है। अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन उत्तरांश (ग) अनुसार किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसान सड़क निधि से रोड का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( क्र. 112 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले अन्तर्गत किसान सड़क निधि से रोड का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ सड़क निर्माण कराया गया है? (ख) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में किसान सड़क निधि से सड़क निर्माण हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या सतना विधानसभा अन्तर्गत किसान सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ प्रस्तावित है? कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, सतना जिले के अंतर्गत किसान सड़क निधि से मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न 12 नग सड़कों का निर्माण कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निधि से सड़क निर्माण कार्य संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखा कर किया जाता है। सीमित उपलब्धता के कारण प्रत्येक विधान सभा में कार्य कराया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त प्रस्ताव
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
14. ( क्र. 115 ) श्री विनय सक्सेना : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2023 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में कितने-कितने राशि के निवेश के प्रस्ताव/एम.ओ.यू किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त निवेशों का लाभ प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों को मिलेगा? (ग) जबलपुर जिले में निवेश लाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्य योजनायें तैयार की गयी हैं? कब-कब कितना कितना निवेश जबलपुर क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? आगामी क्या-क्या कार्य योजना हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) जनवरी 2023 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट अंतर्गत प्रदेश में राशि रू. 1542550.84 करोड़ के 6957 निवेश के आशय प्रस्ताव प्राप्त हुये है। प्राप्त निवेश आशय एवं सेक्टर का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में समाहित है। (ग) जबलपुर सहित प्रदेश में वृहद उद्योगों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 प्रभावशील है जबलपुर जिले में निवेश लाने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएं, सेमीनार आयोजित की जाती है। विगत आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भी जबलपुर में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया है। जबलपुर में पूंजी निवेश के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार माध्यमों, सेमीनारों एवं रोड शो के माध्यम से क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल, लैण्ड बैंक, मानव संसाधन इत्यादि की जानकारी निवेशकों को निरंतर उपलब्ध कराई जाती है। क्षेत्र में विकसित औद्योगिक अधोसंरचना का भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जबलपुर में पूंजी निवेश लाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इन्वेस्टर्स मीट एवं वर्ष 2013 में संभागीय एमएसएमई सम्मेलन आयोजित किए गए है। जबलपुर जिले में एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर द्वारा संधारित औद्योगिक क्षेत्रों में तथा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर वृहद इकाईयों द्वारा किए गए पूंजी निवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन द्वारा निवेश लाने हेतु मध्यप्रदेश एमएसएमई उद्योग विकास नीति 2021 अंतर्गत मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 (संशोधन 2022) लागू की गई है जो पूरे प्रदेश में लागू है। जबलपुर जिले को वर्ष 2021-22 में राशि रू. 4121.00 लाख एवं 2022-23 में राशि रू. 17811.56 लाख निवेश प्राप्त हुआ है। आगामी दिनों में निवेश बढ़ाने के लिए जबलपुर जिले में एमएसएमई विभाग द्वारा नवीन गारमेंट क्लस्टर एवं फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना प्रस्तावित है।
प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 116 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 290 दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में विभाग द्वारा (क) से (घ) तक जानकारी एकत्रित किये जाने का उल्लेख किया गया है? (ख) प्रश्नांश की कंडिका (क) में वर्णित प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को आज दिनांक तक प्रदाय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न की कंडिका (क) एवं (घ) में कोई वैसी जानकारी या दस्तावेज चाहे गये थे जिसे एकत्रित करने की आवश्यकता थी? यदि हाँ, तो स्पष्ट बतलावें। यदि नहीं, तो उक्त कंडिका में जानकारी एकत्रित करने का जबाब क्यों दिया गया है? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रदेश में कृषि शिक्षा को विनियमित करने हेतु शासन की क्या योजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 120 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हैं? प्रत्येक योजना/कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले के विकासखंड बिछिया, घुघरी व मवई में कुल कितनी राशि खर्च की गई है? इनसे लाभान्वित हितग्राही की विकासखंडवार संख्या की जानकारी उपलब्ध करायें? वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक उक्त विकास खंडों में कितने-कितने हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं अन्तर्गत सब्सिडी प्रदाय की गई है,सब्सिडी का प्रकार, राशि एवं योजना के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) मण्डला जिले में किन-किन विकासखंड में कहाँ-कहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं एवं कब? स्थापना व संचालन के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु कुल कितना व्यय किन-किन सुविधाओं व कार्यों के लिए किया गया है? इन प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु कितने स्टॉफ रखे जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया था एवं कितना स्टॉफ नियुक्त किया गया है? वर्तमान में कितना स्टॉफ कार्यरत है? प्रयोगशालाओं में 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों की मिट्टी के सेम्पल की टेस्टिंग कर रिपोर्ट तैयार कर सम्बंधित किसानों को प्रदाय की गई? किसानों की संख्या का प्रयोगशालावार विवरण उपलब्ध करायें। (ग) मण्डला जिले में जैविक कृषि के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किये गए हैं, इसमें कितनी राशि खर्च की गई है? कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, उनके संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
पेसा कानून के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 121 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा कानून 1996 की धारा 4 उप धारा ''क'' एवं उपधारा ''घ'' में समाज की परम्पराओं, रूढि़यों, रीति रिवाजों आदि के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? क्या पेसा कानून 2022 उक्त रीति रिवाजों रूढ़ि परंपराओं के अनुसार लागू किया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी रूढ़ि, परंपरा एवं रीति रिवाज इसमें सम्मिलित हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था नियम 2022 में दी गई है? (ख) क्या पेसा कानून 2022 के अनुसार ग्राम सभाओं को कौन-कौन से खनिजों की खदानों के आवंटन/संचालन हेतु अधिकृत किया गया है? क्या रेत खदानों, डोलोमाइट खदानों हेतु भी ग्राम सभा अधिकृत है? यदि नहीं, तो क्यों? पेसा कानून 2022 हेतु खनिज विभाग को क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी प्रतियां उपलब्ध कराएं? (ग) पेसा नियम 2022 के अनुसार ग्राम सभाओं को किन-किन अपराधों हेतु निराकरण के लिए अधिकृत/सक्षम किया गया है? इस हेतु पुलिस विभाग को क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी प्रतियां उपलब्ध कराएं। क्या पुलिस विभाग द्वारा अपराधों के निराकरण हेतु ग्राम सभाओं से अनुमति लेना आवश्यक किया गया है, यदि हाँ, तो इस संबंध में पुलिस विभाग को भेजे गए निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पेसा कानून, 1996 की धारा 4 उपधारा ''क'' एवं उपधारा ''घ'' के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 उक्त रीति रिवाजों रूढ़ि परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अनुसार ग्राम सभाओं को समस्त गौण खनिज खदानों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। खदानों के संचालन हेतु ग्राम सभाएं अधिकृत नहीं है। प्रश्नाधीन नियम, 2022 में खनिज विभाग को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 4 से 7 में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अनुसूची-दो (अनुक्रमांक 1 को छोड़कर) में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृति के संबंध में इस नियम के अधीन अधिमानी अधिकारी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसायटी/सहयोजन, अनुसूचित जनजाति की महिला आवेदक, अनुसूचित जनजाति के पुरूष आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दिये जाने के प्रावधान है तथा ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदाय करने के साथ ग्राम सभा के अंतर्गत गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने एवं अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संबंधित ग्राम सभा को प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। (ग) पेसा नियम, 2022 के अध्याय-तीन ''शांति एवं सुरक्षा'' के नियम 14 के अनुसार ग्राम सभाओं को सक्षम किया गया है। पेसा नियम, 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों का नवीन भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 123 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में कितने शास. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल, अन्य भवनों या अतिरिक्त कक्षों में संचालित हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में कितने शास. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, इन शालाओं के नवीन भवनों की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 07 शासकीय हाई स्कूल एवं 11 हायर सेकेण्डरी स्कूल अन्य भवनों या अतिरिक्त कक्षों में संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 02 शासकीय हाई स्कूल एवं 03 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सुदूर सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 125 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जून 2022 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में कितनी सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है? ग्राम पंचायतवार स्वीकृत सुदूर सड़कों की जानकारी, स्वीकृत राशि सहित प्रदान करें। कितनी सुदूर सड़कों की स्वीकृति लम्बित है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या वर्तमान सरपंचों के भोपाल में आयोजित हुये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़कों के निर्माण कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार, सुदूर सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जून 2022 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 93 सड़कों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खेत/सुदूर सड़क की स्वीकृति के संबंध में विकास विभाग के पत्र क्र. 9868/ MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में यथोचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। 93 लंबित सुदूर सड़कों के प्रस्तावों की ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वित्तीय अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 127 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 310 दिनांक 19.12.2022 के उत्तर में वर्णित ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता की जांच विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर की गई थी? यदि हाँ, तो क्या जांच दल द्वारा स्वयं प्रश्नकर्ता या मेरे प्रतिनिधि तथा अन्य शिकायतकर्ता ग्रामीणजनों के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता से जांच करना आवश्यक था? यदि हाँ, तो क्या जांच दल द्वारा प्रश्नकर्ता/प्रतिनिधि एवं शिकायतकर्ता ग्रामीणजनों को जांच करते समय उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया? यदि हाँ, तो बतावें। यदि नहीं, तो यह स्पष्ट हैं कि उक्त जांच में पूर्ण पारदर्शिता नहीं रखी गई हैं, इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त जांच पूर्ण पारदर्शिता एवं संबंधित शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में करवाने हेतु शासन स्तर से जांच दल गठित कर वित्तीय अनियमितता की जांच करवाने के आदेश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्न क्र. 310 दिनांक 19.12.2022 के उत्तर में माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 8063 दिनांक 14.09.202022 का उल्लेख है। जो प्राप्त होना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत हुलखेडी,सुकली एवं झाड़पीपलया, की जांच माननीय प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र क्रमांक एमएलए-160/शिकायत/3076/2021-22 दिनांक 20.12.2021, पत्र क्र. 3079 दिनांक 22.12.2021 पत्र क्रमांक 3081 दिनांक 22.12.2021 के संबंध में की गई है। उक्त पत्रों में की गई शिकायतों की जांच के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता/प्रतिनिधि इत्यादि को सूचना देने का उल्लेख नहीं होने से उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। ग्राम पंचायतों में जांच का कार्य संबंधित सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं उपस्थित ग्रामीणजनों के समक्ष पंचनामा तैयार कर पारदर्शिता के साथ किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्रामीण मार्गों का मरम्मत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 128 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 312 दिनांक 19.12.2022 के उत्तर की कंडिका (ग) में बताया गया था कि मण्डी बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 25.01.2021 को प्रेषित सूची में आवश्यक मार्गों की मरम्मत कार्य शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं, बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त वर्णित कृषक हितैषी मार्गों की मरम्मत हेतु आवश्यक स्वीकृति के आदेश प्रसारित कर कार्य प्रारंभ करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) वर्णित मार्गों की वर्तमान स्थिति के अनुरूप संधारण/उन्नयन प्रस्ताव तैयार कर, स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनुदान राशि में अनियमितता की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 131 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन अनुदान योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? कितनी-कितनी राशि उपयोग नहीं की गई एवं क्यों तथा किन-किन योजनाओं में हितग्राहियों को कितने-कितने कृषकों को अनुदान/सब्सिडी की कितनी-कितनी राशि दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन योजनाओं में लाभान्वित कितने-कितने हितग्राही कृषकों को कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कृषि यंत्र/उपकरण/ट्रेक्टर/ सीड्रिल आदि दिये गये तथा अनुदान की कितनी-कितनी राशि दी गई? उक्त राशि का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? राशि प्रदान नहीं करने के कारण से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के कृषि यंत्र/उपकरण/ ट्रेक्टर/सीड्रिल आदि का कब कहाँ-कहाँ से किस दर पर क्रय किया गया तथा कितने हितग्राहियों को डीलर विक्रेताओं के माध्यम से प्रदाय किया गया? क्या शासन द्वारा अनुदान राशि के वितरण में वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत राजगढ़ जिले को आवंटित राशि, व्यय, लाभान्वित कृषकों को दी गई अनुदान राशि की योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत राजगढ़ जिले को प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है एवं संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संचालित योजनाओं में कुछ राशि का उपयोग नहीं हो पाया है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्रों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता/डीलर के माध्यम से ही यंत्र प्रदाय किये गये है। अनुदान राशि के वितरण में वित्तीय अनियमित्ता होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अत: जांच कराने एवं दोषियों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 133 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत आवास प्लस योजना अंतर्गत कितने-कितने हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचयातों में जोड़े जाकर आवास योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है? ग्राम पंचायतवार आवास प्लस योजना में जोड़े गये नामों की जानकारी से अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आवास प्लस योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पोर्टल से हटाये गये, जिस कारण से पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखण्ड सारंगपुर में आवास प्लस योजना अंतर्गत कितने-कितने हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है? कृपया ग्राम पंचायतवार हितग्राहियों के नाम की जानकारी से अवगत करायें तथा कार्य की भौतिक प्रगति की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार आवास प्लस योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पोर्टल से हटाये गये पात्र हितग्राहियों के नामों को कब तक योजना में जोड़कर लाभान्वित किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं में मूलभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 135 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में संचालित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो भवन विहीन और शौचालय विहीन हैं? (ख) उपरोक्त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें कितने-कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं? इसका विवरण उपलब्ध करावें। (ग) किस दिनांक तक इन विद्यालयों में प्रश्नांश (क) अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में संचालित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में से माध्यमिक शाला जहांगीरपुरा एवं प्राथमिक शाला रतनपुर (सैटेलाइट) भवन विहीन, शौचालय विहीन है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में अंकित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उक्त व्यस्थाओं की पूर्ति हेतु विगत वर्षों की कार्ययोजना में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये परन्तु स्वीकृति अप्राप्त रही। आगामी कार्ययोजना वर्ष 2023-23 में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएगे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार उक्त व्यस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के संबंध में भवन सहित अन्य निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
विकास कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 136 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मनरेगा योजना से कितने सामुदायिक तालाब, स्टॉप डेम, स्टॉप डेम सह पुलिया, रिंगबंड और पुलियाओं के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्यों की भौतिक स्थिति बतावें। (ख) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला पंचायत में कब-कब पत्र भेजे गये थे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं कितने शेष हैं? शेष हैं तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मनरेगा योजना से सामुदायिक तालाब, स्टॉप डेम, स्टॉप डेम सह पुलिया, रिंगबंड और पुलियाओं के कुल 1766 निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्न कर्ता द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला पंचायत में भेजे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार 22 कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं 87 कार्य शेष हैं। प्रस्तावित सामुदायिक तालाब, स्टॉप डेम, स्टॉप डेम सह पुलिया, रिंगबंड और पुलियाओं के कार्य वृहद लागत के सामग्री मूलक हैं। ग्राम पंचायत के सीमित लेबर बजट एवं योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के संधारण की बाध्यता होने से शेष कार्यों की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन के हितग्राहियों की संख्या
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 139 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लक्षित विद्यालयों में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक मध्यान्ह भोजन के हितग्राहियों की संख्या बताएं। इस अवधि में वर्ष में कितने-कितने दिवस के लिए मध्यान्ह भोजन दिया गया? (ख) प्रदेश में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में लक्षित विद्यालयों में वर्षवार मध्यान्ह भोजन कितने कितने हितग्राहियों को किस व्यवस्था के तहत दिया गया? (ग) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 मध्यान्ह भोजन के विभिन्न प्रकार के सारे लेखा शीर्ष (योजना क्रमांक) का बजट प्रावधान तथा वास्तविक प्राप्ति एवं खर्च कितना-कितना था? प्रदेश में इस अवधि में मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या कितनी-कितनी थी? (घ) पिछले 5 वर्षों की विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में किन-किन बिंदुओं पर अनियमितता पाई गई तथा विभाग स्तर पर उनका निराकरण किस प्रकार से किया गया? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति देवे। (ड.) मध्यान्ह भोजन में गुणवत्ता एवं नियमित वितरण न होने के संबंध में पिछले 3 साल में पाये गये प्रकरणों की जानकारी एवं निराकरण की स्थिति देवे।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
अवकाश नगदीकरण का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 151 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण कितने दिनों का किया जाता है? क्या शासन द्वारा दिन निर्धारित किये हैं? यदि हाँ, तो कितने दिन? अवगत करायें। (ख) सागर जिले में दो वर्ष में कितने सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया है और कितने अभी शेष हैं जिनको भुगतान नहीं किया गया है, उनकी सूची उपलब्ध करायें। (ग) यदि नहीं, तो क्यों किस स्तर पर लंबित है उक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार शेष रहे सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सेवानिवृत्ति होने पर प्राचार्य एवं शिक्षकों को अधिकतम 300 दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण किया जाता है। जी हाँ। (ख) सागर जिले में विगत 2 वषों में मात्र 02 उच्च श्रेणी शिक्षक जो प्रौढ़ शिक्षा से स्कूल शिक्षा में संविलियन हुआ था उनको अर्जित अवकाश का नगदीकरण किया गया था। अवकाश नगदीकरण हेतु शेष प्राचार्य/शिक्षकों की विकासखण्डवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्राचार्य/शिक्षकों के अर्जित अवकाश नगदीकरण के देयकों के भुगतान पर जिला कोषालय द्वारा रोक के कारण लंबित है। जिला शिक्षा अधिकारी सागर के पत्र क्रमांक 884, दिनांक 02.02.2023 द्वारा जिला कोषालय को पत्र लिखा गया है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्राम कृषि विकास अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
28. ( क्र. 153 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी वर्ष 2017 -18 एवं 2021 -2022 में बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत 75 क्विंटल चना, 100 क्विंटल गेहूं, किसानों को वितरण करने हेतु अवधेश राय ग्राम कृषि विकास अधिकारी मंडीबामोरा विकासखंड बीना को आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कृषकों को वितरण किया गया है यदि हाँ, तो उसकी ग्राम पंचायत की अनुमोदित सूची उपलब्ध करायें। (ख) खरीफ वर्ष 2022 में उड़द मिनि किट संख्या 675 कृषकों को वितरण हेतु दिये गये थे और रबी वर्ष 2022-23 में क्लस्टर प्रदर्शन हेतु 09 क्विंटल चना, 12 क्विंटल गेहूं, किसानों को वितरण करने हेतु अवधेश राय ग्राम कृषि विकास अधिकारी मंडीबामोरा विकासखंड बीना को आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कृषकों को वितरण किया गया है यदि हाँ, तो उसकी ग्राम पंचायत की अनुमोदित सूची उपलब्ध करायें। (ग) यदि अवधेश राय ग्राम कृषि विकास अधिकारी मंडीबामोरा विकासखंड बीना के द्वारा सत्यापित सूची विभाग में जमा नहीं की है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? (घ) यदि वितरण की सत्यापित सूची सम्बंधित के द्वारा विभाग में जमा नहीं की है तो यह कृत्य गबन की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो सम्बंधित को निलंबित कर विभागीय जाँच कर पात्र कृषकों को आर्थिक राशि का सम्बंधित से भुगतान कराया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, रबी वर्ष 2017-18 एवं 2021-2022 में बीज ग्राम योजना अंतर्गत श्री अवधेश राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केन्द्र मंडी बामोरा, विकासखंड बीना, जिला-सागर को चना बीज वर्ष 2017-18 में 60 क्विंटल तथा 2021-22 में 15 क्विंटल, कुल 75 क्विंटल तथा इसी प्रकार से गेहूं बीज वर्ष 2017-18 में 80 क्विंटल तथा 2021-22 में 20 क्विंटल कुल 100 क्विंटल आवंटित किया गया था। जी हाँ, श्री अवधेश राय द्वारा वितरण कराया गया। श्री राय से उक्त बीज वितरण की ग्राम पंचायत से अनुमोदित सूची अपेक्षित है। (ख) जी हाँ, खरीफ वर्ष 2022 में उड़द मिनिकिट संख्या 675 श्री अवधेश राय को कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बीना द्वारा आवंटित किये गये थे तथा रबी वर्ष 2022 में क्लस्टर प्रदर्शन अंतर्गत 09 क्विंटल चना तथा 12 क्विंटल गेहूं श्री राय को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय विकासखंड बीना से आवंटित किया गया था। जी हाँ, श्री अवधेश राय द्वारा वितरण कराया गया, पंरतु श्री राय द्वारा उक्त बीज वितरण की ग्राम पंचायत से अनुमोदित कृषक सूची अपेक्षित है। (ग) श्री राय द्वारा ग्राम पंचायत से अनुमोदित सूची कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बीना में उपलब्ध न किये जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं श्री राय द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से निलंबन कर, विभागीय जाँच संस्थित की गई है। (घ) जी हाँ, संबंधी श्री अवधेश राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-सागर के कार्यालयीन आदेश क्र/स्था/22-23/561 सागर दिनांक 14.02.2023 द्वारा निलंबन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभागीय जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
नवीन पंचायतों का गठन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 154 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत चुनाव के पूर्व पंचायतों का परिसीमन कर नवीन पंचायतों का गठन किया गया था? सागर जिले में ऐसी कितनी नवीन पंचायतों का गठन किया गया? संख्या बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले में कुल कितनी नवीन पंचायतों का गठन किन-किन पंचायतों के ग्रामों को मिला किया गया हैं? विस्तृत विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार सागर जिले में गठित नवीन पंचायतों में आज दिनांक तक निर्माण कार्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, समग्र पोर्टल संबंधी कार्य आज भी पुरानी पंचायतों के आई.डी. पासवर्ड से संचालित हो रहे हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) में गठित नवीन पंचायतों के निर्माण कार्यों एवं अन्य समस्त योजनाओं के संचालन हेतु विभाग शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। सागर जिले में 51 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सभी पंचायतों के पीआरडी पोर्टल, समग्र एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के नवीन यूजर आई.डी. पासवर्ड बन चुके हैं। संबल एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीन पंचायतों के पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार गठित नवीन पंचायतों के निर्माण कार्यों का एवं अन्य समस्त योजनाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
30. ( क्र. 161 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कमलनाथ सरकार द्वारा चलाई गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना में प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया? यदि हाँ, तो, वर्तमान सरकार ने किसानों की ऋण माफी योजना के लिए कितने किसानों का कर्ज माफ किया? आंकड़ा देवें। (ख) क्या वर्तमान सरकार ने किसानों को ऋण माफी के द्वारा लाभ पहुँचाने के लिए विगत कमलनाथ सरकार की तर्ज़ पर कोई नयी योजना लागू की है? यदि हाँ, तो कितने किसानों का कर्ज़ माफ किया? आंकड़ा देवें और यदि नहीं, तो किसान हित में किसान निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं? (ग) उज्जैन जिले में विभाग के कितने प्रोजेक्ट अनुमोदित हैं? पूर्ण, शेष और निरस्त सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए, हितग्राही किसानों की योजनावार सूची उपलब्ध करायें। (घ) वर्तमान सरकार के लगभग 03 वर्ष के कार्यकाल में उज्जैन ज़िले में किसानों को कितनी बार फसल की क्षतिपूर्ति के लिए कितना मुआवजा कब-कब दिया गया? पूर्ण विवरण ऋतु एवं वर्षवार विवरण देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषकों को बीज का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 164 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए 5 वर्षों में दाल, दलहन, सहित कौन-कौन से अनाज के बीजों का वितरण किस-किस योजना के अंतर्गत किया गया है तथा किसानों को किस-किस अनाज के बीजों के वितरण के लिए शासन की कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस योजना में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन नियमानुसार नहीं किया गया तथा उज्जैन जिले की किस-किस विधानसभा में कौन-कौन सी योजनाओं का भौतिक सत्यापन व निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस किस विधानसभा क्षेत्रों में किन योजनाओं में बीज वितरण खरीफ और रबी की फसलों के लिए एक माह से चार माह बाद लगभग सीजन समाप्त होने पर किया गया तथा किन-किन योजनाओं में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बीज किस-किस एजेंसी से कितनी मात्रा में प्रदाय आदेश दिये गये? इससे शासन पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा? (घ) क्या बीज वितरण के पूर्व बीज परीक्षण के परिणाम प्राप्त किये जाने चाहिये? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में वर्ष 2018-19 से 2022-23 प्रश्न दिनांक तक में बीज वितरण के काफी दिनों बाद परीक्षण के परिणाम प्राप्त हुए तथा इनमें कितने नमूने अमानक पाये गये? (ड.) प्रश्नांश (ख) से (घ) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उज्जैन जिले में सीमांत एवं लघु कृषकों के लिये दाल-दलहन अंतर्गत अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अनाज के बीजों में मक्का एवं गेहूं के बीजों के वितरण के लिये विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार योजनायें संचालित है- 1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) 2-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) 3-सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल (बीजग्राम) 4-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 5-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (नमसा) उपरोक्त योजनाएं निरंतर संचालित है। सूरधारा एवं अन्नपूर्णा योजनाएं खरीफ वर्ष 2020 तक संचालित रही, वर्तमान में स्थगित है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार सभी योजनाओं में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन नियमानुसार किया गया है तथा उप संचालक कृषि अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन व निरीक्षण किया जाता है। (ग) जिले में विकासखंड स्तर पर खरीफ एवं रबी सीजन के पूर्व ही बीजों का वितरण कृषकों को किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही प्रदाय आदेश दिये गये है। अत: शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। (घ) बीजों की टेगिंग-पैकिंग के पूर्व बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज परीक्षण किया जाता है। मानक पाये जाने पर ही विभाग को प्रदाय होता है। तत्पश्चात योजना अंतर्गत वितरण कराया जाता है। उत्तरांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में वितरित बीज के वर्ष 2018-19 से 2022-23 प्रश्नांकित अवधि तक सीजन के पूर्व बीज गुण नियंत्रण अंतर्गत कुल 145 बीज नमूने लिये गये जिनमें समस्त 145 बीज नमूने के परिणाम प्राप्त हुये तथा 13 बीज नमूने अमानक स्तर के पाये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (ख) से (घ) के लिये शासन के आदेश/निर्देशों का पालन किया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
सामुदायिक मूलक कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 165 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वि.स.नि. क्षेत्र वि.यो. वर्ष 2022-23 के साथ मनरेगा कन्वर्जेंस सहित अनुशंसा की गई थी? यदि हाँ, तो यह भी बतावें कि उक्त ऐसे कार्यों के लिए अनुशंसा दिनांक से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही कितने समय में की जाती है? स्वीकृति जारी नहीं करने का क्या कारण है? (ख) उज्जैन जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक घट्टिया विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा एवं कन्वर्जेंस की कितनी-कितनी राशि की किस-किस कार्य की किसकी अनुशंसा पर स्वीकृति जारी कि गई? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में सम्मिलित कन्वर्जेंस की स्वीकृति की कार्यवाही समय पर नहीं होने से प्रश्नकर्ता को मनरेगा कन्वर्जेंस को हटाकर मात्र विधायक निधि से ही विकास कार्य कराना पड़ा है? मनरेगा कन्वर्जेंस की समय-सीमा में स्वीकृति नहीं करने के लिए कौन दोषी है? वर्तमान में कन्वर्जेंस की स्वीकृति नहीं होने से जिले के कौन-कौन से विकास कार्य अवरूद्ध हैं? (घ) उज्जैन जिले की घटि्टया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये? जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मजदूरों की मांग की पूर्ति बजट के अनुरूप होने से मनरेगा कन्वर्जेंस की तकनीकी स्वीकृति, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व प्रशासकीय स्वीकृति, जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वारा प्रदान की जाती है। इस हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की दरें अद्यतन होने की प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण नवीन दरों पर प्राक्कलन बनाने एवं प्रस्तावित कार्य ग्राम पंचायत कार्ययोजना में शामिल करने की कार्यवाही प्रचलित थी, किंतु माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 04.01.2023 को मनरेगा कन्वर्जेंस निरस्त कर विधायक निधि से स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गयी, जिस कारण मनरेगा में कन्वर्जेंस से स्वीकृति नहीं की जा सकी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान में कन्वर्जेंस की स्वीकृति हेतु प्राप्त समस्त प्रस्तावों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने से विकास कार्य अवरूद्ध होने की स्थिति नहीं है। (घ) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से सामुदायिक मूलक कार्य की जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
33. ( क्र. 167 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आर.आर.एग्रो खांडसारी शुगर मिल ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी जनपद पंचायत नरसिंहपुर के द्वारा वर्ष 2021 से आज दिनांक तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है एवं किसानों को दिये गये चेक बाउंस हो गये है? गन्ना किसानों को कब तक भुगतान किया जावेगा? (ख) क्या आर.आर.एग्रो खांडसारी शुगर मिल पर किसानों का रूपये 3 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान बकाया है? कब तक भुगतान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या आर.आर.एग्रो खांडसारी शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को रिकवरी के आधार पर भुगतान किया गया है एवं किया जावेगा? (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र क्र. JSP/NSP/8500 दिनांक 18/10/2022 दिया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, मे. आर. आर. एग्रो खांडसारी, इकाई ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर के द्वारा वर्ष 2021 से आज दिनांक तक 287 किसानों को भुगतान नहीं किया गया है एवं किसानों को दिये गये चेक बाउंस हुये हैं। इस खाण्डसारी इकाई के विरूद्ध आर.आर.सी. के तहत गन्ना किसानों को भुगतान कराने की कार्यवाही न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की जा रही है। (ख) जी हाँ, मे. आर. आर. एग्रो खांडसारी, इकाई ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर विरूद्ध 5,13,88,501/- राशि का भुगतान बकाया है। आर.आर.सी. पूर्ण होने के पश्चात गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान किया जावेगा। (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानुसार गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही की जाती है। (घ) जी हाँ, मे. आर. आर. एग्रो खांडसारी, इकाई ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर द्वारा गन्ना किसानों को राशि रूपये 5,13,88,501/- का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा इस खाण्डसारी इकाई पर आर.आर.सी. की कार्यवाही की जा रही है।
कबड्डी टूर्नामेन्ट में मेट सप्लाई
[खेल एवं युवा कल्याण]
34. ( क्र. 169 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सहयोग क्रीड़ा मण्डल गोटेगांव (श्रीधाम) जिला नरसिंहपुर में अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेन्ट में खेल विभाग द्वारा निम्न मापदण्ड की मेट सप्लाई किये जाने बाबत् निदेशक को पत्र क्र. JSP/001143 दिनांक 18/01/22 द्वारा शिकायत की थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) कबड्डी खेल में उपयोग कि जाने वाली मेट की निर्धारित मापदण्ड अनुसार मोटाई कितनी MM होती है? (ग) क्या सहयोग क्रीड़ा मण्डल गोटेगांव को 28 MM की मेट सप्लाई की गई? क्या यह मापदण्ड के अनुसार थी? (घ) क्या दिसम्बर 2022 में सहयोग क्रीड़ा मण्डल गोटेगांव द्वारा कबड्डी टूर्नामेन्ट में आये राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मेट की वजह से चोटे आई? यदि हाँ, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है? (ड.) उपरोक्त संबंध में खेल विभाग में कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई या की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मान. प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक JSP/001143/BPL दिनांक 18/01/2022 द्वारा मेट्स निर्धारित गुणवत्ता की नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई है। विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के निर्धारित मापदंड अनुसार ही विभागीय निविदा की गई थी तथा निविदा में अनुमोदित मापदंड अनुसार ही 25 MM की मेट्स प्रदाय की गई है। जिसका प्रमाणीकरण जिला खेल अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा किया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) अंतराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अनुसार कबड्डी मेट्स की मोटाई 25 MM से 40 MM के मध्य होती है। (ग) सहयोग क्रीडा मंडल गोटेगाँव को 25 MM की मेट्स सप्लाई की गई थी, जो कि अंतराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के मापदंड अनुसार है। (घ) दिसम्बर 2022 में सहयोग क्रीडा मंडल गोटेगाँव द्वारा आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मेट्स की वजह से चोटो के संबध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नोत्तर ''घ'' के संबंध में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्वालियर जिले में यूरिया खाद का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
35. ( क्र. 170 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में पिछले तीन वर्षों में प्राईवेट और निजी क्षेत्र में यूरिया खाद वितरण का क्या अनुपात रहा है? वर्षवार कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कितना यूरिया खाद ग्वालियर जिले को प्राप्त हुआ? सरकारी व निजी क्षेत्र को कितना-कितना आवंटित किया गया और वितरण के क्या प्रावधान हैं? किस अनुपात में आवंटन किया जाना था? कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) यूरिया खाद वितरण की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाना थी? अनुपात रेशो का पालन नहीं करने पर उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई है तो संबंधित के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या ग्वालियर जिले में चंबल फर्टिलाइजर्स द्वारा गत तीन वर्षों में अनुपात अनुसार यूरिया सप्लाई नहीं किया गया? अगर हाँ, तो नियमों की अवहेलना की दशा में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो क्या कंपनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 3 अनुसार है। उक्त अनुपात सभी उर्वरक प्रदायक कंपनियों के लिए हैं। (ग) राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को उर्वरक व्यवस्था हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्राप्त रैकों से आवश्यकतानुसार विपणन संघ द्वारा कार्यक्रम जारी कर यूरिया प्राप्त किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ग्वालियर जिले में मेसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स द्वारा गत 3 वर्षों में आवश्यकतानुसार आवंटित कार्यक्रम अनुसार यूरिया प्रदाय किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास एवं सामुदायिक भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 171 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु जो राशि हितग्राहियों को दी जाती है, क्या उस राशि से हितग्राही आवास निर्माण कर पा रहा हैं? ग्वालियर चम्बल संभाग के जिलो में कई हितग्राही आवास निर्माण पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो बतावें, कम राशि क्यों दी जा रही है? (ख) प्रधानमंत्री आवास में राशि बढ़ाने की मांग को लेकर 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में किस-किस व्यक्ति या संगठनों ने कब-कब मांग व धरना प्रदर्शन किये? उनमें क्या कार्यवाही हुई? (ग) पंचायत संचालनालय भोपाल द्वारा ग्वालियर चम्बल संभाग के जिले में कौन-कौन से ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें कौन-कौन से भवन पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से भवन अपूर्ण है एवं क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भवन कब तक पूर्ण होंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है।
पात्र छात्राओं को साइकिल का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 182 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 85 (क्र. 340) दिनांक 19 -12-2022 के उत्तर में अवगत कराया गया की इस सत्र में पात्र 2176 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में सत्र समाप्ति होने को है परंतु पात्र छात्र-छात्राओं को साइकिल किस कारण वितरित नहीं की गई? (ग) प्रत्येक सत्र में किस तिथि तक पात्र छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित करने की कार्यवाही पूर्ण करने की अंतिम तिथि निर्धारित है? (घ) साइकिल वितरण में देरी होने के क्या कारण हैं? क्या शासन को निर्धारित तिथि तक जानकारी भेजी गई? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों? साइकिल वितरण में देरी होने के लिए कौन जिम्मेदार है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) छतरपुर जिले अंतर्गत कक्षा 6वीं एवं 9वीं हेतु कुल 8036 साइकिलों का क्रय आदेश दिया गया है। शीघ्र वितरण कार्य पूर्ण किया जायेगा। (ग) सायकिल वितरण की कार्यवाही शैक्षणिक सत्र अंतर्गत की जाती है। कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। साइकिल वितरण की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
38. ( क्र. 183 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जय किसान ऋण माफी योजनांर्गत छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सैनिटाइजेशन कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 186 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) Covid 19 से बचाव हेतु किसान भवन मुख्यालय भोपाल में दिनांक 23-04-2020 से दिनांक 30-09-2021 तक किए गए सैनिटाइजेशन कार्य का विवरण उपलब्ध करावें। (ख) उक्त सैनिटाइजेशन किस संस्था द्वारा कराया गया? (ग) Covid 19 से संक्रमित (सम्भावित) होने वाले कुल कितने क्षेत्रफल का सैनिटाइजेशन किया गया? सैनिटाइजेशन कार्य में लिए गये आंकलित (Estimated) क्षेत्रफल की गणना हेतु किन प्रावधानों को लिया गया है? (घ) क्या सैनिटाइजेशन कार्य भारत सरकार की गाइड-लाइन जो एन.एस.डब्ल्यू. एवं नेशनल सेंटर फॉर डिसीज द्वारा जारी की गयी थी, उसके अनुसार किया गया है? यदि हाँ, तो किन किन स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया है उसका विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ड.) उक्त सैनिटाइजेशन किन अधिकारियों के निर्देशन में सम्पन्न हुआ?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सैनिटाइजेशन हेतु मुख्यालय भवन के दोनों प्रवेश द्वारों पर हैंड सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई एवं कार्यालय भवन के खिड़की, दरवाजे एवं फ्लोर पर सैनिटाइजेशन कार्य कराया गया। (ख) इंजीनियर्स इंटरप्राइजेस द्वारा मुख्यालय भवन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। (ग) Covid 19 से संक्रमित (सम्भावित) होने वाले सैनिटाइजेशन का कार्य 4443.64 वर्ग मी. तथा संपर्क में आने वाले क्षेत्र दरवाजे, खिड़कियां एवं एल्यूमीनियम पार्टीशन का क्षेत्रफल 1333.09 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 5776.73 वर्ग मी. में लिया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रावधान किया जाकर अनुमानक अनुसार कार्य कराया गया है। सैनिटाइजेशन कार्य 0.10 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से इंजीनियर्स इंटरप्राइजेस भोपाल को कार्य दिया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नगर निगम भोपाल की दर 0.10 रूपये प्रति वर्ग फीट थी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) मुख्यालय भवन को इस प्रकार की कोई गाइड-लाइन प्राप्त नहीं हुई है। (ड.) उक्त कार्य उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री की देख-रेख में कराया गया।
नरेगा योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 219 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक एन.आर.ई.जी.एस. (नरेगा) योजना अंतर्गत कितने सामुदायिक मूलक कार्य कराये गये है एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई है? कार्य का नाम/ग्राम पंचायत का नाम/स्वीकृत राशि व्यय राशि मूल्यांकन अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया है? जिसके कारण कार्य समाप्ति के बाद से ही क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ताहीन होने के लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? नाम पदनाम बतावें एवं उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं, तो क्यों कार्यवाही कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुरैना जिले की सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक एन.आर.ई.जी.एस. (नरेगा) योजना अंतर्गत 3530 सामुदायिक मूलक कार्य कराये गये है एवं उन पर राशि रू 30930.90 लाख व्यय की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, कार्य गुणवत्ता से कराये गये है, कार्य समाप्ति के बाद क्षतिग्रस्त होने संबंधी जानकारी जिला स्तर पर संज्ञान में नहीं है, कार्य उपयोगी है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
41. ( क्र. 242 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 06-04-2020 से 31-01-2023 तक किसानों की कर्ज माफी के संबंध में कितनी बैठकें कहाँ-कहाँ सम्पन्न हुई? स्थान नाम, शामिल होने वालों के नाम, पदनाम सहित तिथिवार, वर्षवार जानकारी देवें। (ख) रू. 2 लाख तक की राशि के कितने एनपीए खातों के कर्ज दिनांक 01-01-19 से दि. 20-03-20 के माफ हुए? संख्या की जानकारी जिलेवार देवें। (ग) प्रदेश में द्वितीय व तृतीय चरण की लंबित कर्जमाफी कब तक की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जांच प्रतिवेदन में लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 249 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 546 दिनांक 19.12.2022 के (ग) उत्तर अनुसार राज्य कर आयुक्त, राज्य कर वृत्त अनूपपुर से प्राप्त प्रतिउत्तर जिसमें राजकुमार शुक्ला पर 56,91,054/- की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है पर विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) क्या कारण है कि उपरोक्त राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई? यह जानकारी उपलब्ध कराकर इसकी प्रति प्रश्नकर्ता को देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपरोक्त जानकारी उपलब्ध कराकर विभाग स्टे वेकेंट कब तक कराकर इस राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार प्रकरण में समय पर कार्यवाही न कर दस्तावेजों के प्रदाय को लंबित कर संबंधित को संरक्षण देने वाले विभागीय अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न क्र. 546, दिनांक 19-12-2022 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर न होकर अपितु प्रश्नांश (घ) के उत्तर अनुसार सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त- अनूपपुर के द्वारा राजकुमार शुक्ला पर अधिरोपित कर ब्याज एवं शास्ती राशि रू. 5691054/- अतिरिक्त मांग जिला पंचायत अनूपपुर में प्राप्त होने पर जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा जनपद पंचायत अनूपपुर को पत्र क्र. 301 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पूर्व से थाना भालूमाडा में दर्ज प्राथमीक सूचना में यह अधिरोपित मांग को भी सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त-अनूपपुर द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त मांग की राशि रू. 5691054/- के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका में सम्मिलित करने हेतु प्रकरण से संबंधित प्रभारी अधिकारी को जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्र. 4167 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) द्वारा कार्यवाही प्रचलन में होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईज भवन स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 257 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कहाँ-कहाँ सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हुए हैं? इनमें भवन निर्माण की स्वीकृत किन स्थानों पर दी जा चुकी है? (ख) क्या कारण है कि महिदपुर वि.स. क्षेत्र में झारड़ा सी.एम. राइज स्कूल का भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है? (ग) भवन की स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उज्जैन जिले में स्वीकृत सीएम राइज़ स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। इन स्कूलों में से शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बड़नगर एवं शा. उ.मा.वि. जालसेवा निकेतन के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। (ख) शा.उ.मा.वि. झारड़ा के भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मान्यता निरस्त संबंधी प्रकरण में विलंब
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 258 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय माँ वैष्णो कान्वेंट स्कूल झारड़ा तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के संबंध में याचिका क्रमांक WP 5516/2021, दिनांक 06-04-2021 मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रश्न दिनांक तक कितनी तारीखें लगी? (ख) इन तारीखों में विभाग की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं के नाम बतावें। इनमें उनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी तारीखवार देवें। (ग) क्या कारण है कि मा. विभागीय मंत्री जी के विधान सभा में आश्वासन के बाद भी विभागीय अधिकारी मा. उच्च न्यायालय में अपना पक्ष सिद्ध करने में विलंब कर रहे हैं? (घ) क्या आगामी न्यायालयीन तिथियों में इस प्रकरण का निराकरण का प्रयास किया जाएगा? इसमें विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) विभाग की ओर से माननीय न्यायालय में कोई अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रावधान नहीं हैं। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 270 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना से स्वीकृत ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें बजट के अभाव में राशि का वितरण नहीं हो पाया है? कृपया जिलेवार जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि कौन सा प्रकरण कब से लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरणों में बजट देने में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए यह भी बताएं कि बजट कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना दिनांक 27-09-2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अंतर्गत कृषकों एवं कृषि से संबद्ध कृत्यकारियों को कृषि कार्य करते हुये दुर्घटना में मृत्यु या अंगभंग हो जाने पर संबंधित कृषक/कृषक के पात्र परिजन को पात्रतानुसार संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत प्रकरण में सहायता राशि (रूपये 4.00 लाख) का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश में कोई भी प्रकरण राशि के अभाव में भुगतान हेतु लंबित नहीं है। प्रकरण लंबित नहीं होने से जिलेवार जानकारी दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश स्थित मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत संबंधित हितग्राही को राशि का भुगतान करने हेतु मंडी बोर्ड के 07 आंचलिक कार्यालयों को उनके संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिये राशि जारी की जाती है। संबंधित जिला कलेक्टरों से आंचलिक कार्यालयों को हितग्राहियों को स्वीकृति प्रकरणों में राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि की मांग समय-समय पर की जाती है। उत्तरांश (क) अनुसार कोई भी प्रकरण राशि के अभाव में भुगतान हेतु लंबित नहीं है। अत: जानकारी निरंक है।
पिछड़ा वर्ग के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 281 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2021 में चयनित पिछड़ा वर्ग के शिक्षक विगत 10 माह से लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुये है? यदि हाँ, तो उन पिछड़ा वर्ग के चयनित शिक्षकों की विभाग से क्या मांगे है? विभाग ने वर्ष 2018 में जिन पिछड़ा वर्ग शिक्षकों को चयनित किया गया, प्रश्न दिनांक तक उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गयी, वर्ष 2021 में चयनित पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जायेंगे निश्चित समय-सीमा बतायें। (ख) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने पिछड़ा वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अभ्यावेदनों के निराकरण करने के लिए दिनांक 14.11.2022 में एक तीन सदस्यीय समिति बनायी गयी जिसके 15 दिनों के अंदर प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करना बताया गया? यदि हाँ, तो समिति द्वारा प्रश्न दिनांक तक कोई निराकरण समय-सीमा 15 दिवस निकलने के बाद भी क्यों नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी देवें एवं समिति की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या वर्ष 2008 व 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग की वर्ग 3 व वर्ग 1 की रिक्तियां बैकलॉग श्रेणी में स्थानांतरित हुयी थी? उनमें से वर्ग 3 की रिक्तियां पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित की गयी यदि हाँ, तो वर्ग 1 की रिक्तियों को 2018 में की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? (घ) वर्तमान में विभाग में पिछड़ा वर्ग के कितने पद बैकलॉग की श्रेणी में रिक्त हैं उन पर ओ.बी.सी. के चयनित शिक्षकों को कब तक नियुक्ति दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। नियुक्ति से संबंधित मांग है। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में अन्तिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग नहीं होने से भर्ती में सम्मिलित नहीं किये गये। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
किसानों को प्रदत्त सुविधाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 294 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में रबी 2022-23 में कितना यूरिया एवं डी.ए.पी. उपलब्ध कराया गया? (ख) क्या किसानों को प्रदाय की गई खाद उनके जमीन के अनुपातिक मात्रा में थी? (ग) क्या किसानों को खेती की उन्नति के लिये तकनीकी सुविधाओं एवं प्रशिक्षित देने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या किसानों को अत्यधिक फसल उत्पादन हेतु पानी एवं बिजली की भरपूर उपलब्धता है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की दर व्यवसायिक दर से है अथवा घरेलू दर से? यदि व्यवसायिक दर से है तो ऐसा क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भोपाल जिले में रबी 2022-23 में दिनांक 01.10.2022 से 14.02.2023 तक 46285 मे.टन यूरिया तथा 17275 मे.टन डी.ए.पी. उपलब्ध कराया गया है। (ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में भूमि सीमा अनुसार उर्वरक क्रय-विक्रय का प्रावधान नहीं होने से भूमि सीमा का निर्धारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर कराई गई है। (ग) ''आत्मा'' योजना, सब मिशन ऑन सीड प्लाटिंग मटेरियल योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (दलहन एवं तिलहन) तथा कृषि शक्ति योजनाओं में किसानों हेतु तकनीकी सुविधाओं एवं प्रशिक्षण के घटक सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण हेतु प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किया जा रहा है। (घ) किसानों के फसल उत्पादन हेतु विकसित सिंचाई परियोजनाओं/स्रोतों के माध्यम से उपलब्धता अनुसार सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को सिंचाई प्रयोजन हेतु बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। (ड.) प्रदेश में कृषकों को सिंचाई प्रयोजन हेतु प्रदाय विद्युत की दरें म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ में उल्लेखित पृथक श्रेणी "कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां" (घरेलू एवं व्यवसायिक नहीं) (एल.व्ही.-5) अनुसार है। तथापि राज्य शासन द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु उपभोग की गई विद्युत पर सब्सिडी प्रदान करते हुए रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्सपावर तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को किया जा रहा नि:शुल्क विद्युत प्रदाय सम्मिलित है।
युवक कल्याण हेतु संचालित योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
48. ( क्र. 295 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) युवा कल्याण हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या भोपाल में नवीन क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हेतु नाथू बरखेड़ा गाँव में जमीन संरक्षित की गई थी? क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब तक शुरू होगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या भोपाल जिले में अन्य भी कोई खेल मैदान बनाने की योजना है? यदि है तो कौन सी और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) भोपाल जिले में बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के ठहरने के लिये होस्टल व्यवस्था है? यदि हाँ, तो कहाँ पर हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) भोपाल में हाकी खेल के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कहाँ पर है और यदि नहीं, तो क्यों? (च) भोपाल में विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो, रस्सी कूद, शतरंज आदि खेलों के लिये कोई मैदान उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कहाँ पर है और यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) युवा कल्याण हेतु विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) शासन द्वारा नाथू बरखेड़ा, भोपाल में विभाग को 20.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण 03-चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में एथेलेटिक सिंथेटिक ट्रेक मय पवेलियन (दर्शक क्षमता - 10000) एवं 02 - हॉकी सिंथेटिक टर्फ सम्मिलित है। हॉकी टर्फ में से 1 टर्फ का निर्माण मय पवेलियन (दर्शक क्षमता - 4000) एवं अतिरिक्त 1 - हॉकी टर्फ बगैर पवेलियन का निर्माण किया जा रहा है। द्वितीय चरण में इंडोर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स तथा तृतीय चरण में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है। द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होंगे, जिसकी निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। विभाग की वर्तमान प्राथमिकता भोपाल व प्रदेश के अन्य स्थानों हेतु स्वीकृत खेल अधोसरंचना का निर्माण कार्य पूर्ण करना है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। खेल अकादमियों के खिलाड़ियों के लिये टी.टी. नगर स्टेडियम, केन्द्रीय आवासीय परिसर, मयूर पार्क तुलसी नगर तथा म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी, ग्राम गौरा, भोपाल में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। इन हॉस्टलों में खेल अकादमियों के बोर्डिंग खिलाड़ियों के अलावा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के लिये भी आवास व्यवस्था की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड़) भोपाल में हॉकी खेल के प्रशिक्षण हेतु म.प्र. राज्य पुरूष हॉकी अकादमी, तुलसी नगर, भोपाल में स्थापित है। इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम व आरिफ नगर, भोपाल में हॉकी खेल के प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। (च) भोपाल में विभिन्न खेलों हेतु विभाग के स्वामित्व के खेल परिसर/मैदान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शतरंज के लिए मैदान की आवश्यकता नहीं है।
फीस नियामक आयोग का गठन
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 298 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने, छात्रों पर बस्ते का बोझ कम करने एवं फीस निर्धारित करने के उद्देश्य से फीस नियामक आयोग का गठन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत करावें कि क्या अशासकीय स्कूलों में कोर्स, ड्रेस, स्वेटर, ब्लेजर, शूज आदि में प्रति वर्ष मामूली बदलाव कर नया क्रय करने हेतु तथा अनुशासन के नाम पर छात्रों एवं उनके अभिभावकों को आर्थिक बोझ के संकट में डालने जैसी भोपाल संभाग में वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में प्राप्त शिकायतों के बावजूद शासन द्वारा संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण है तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) तत्संबधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) अशासकीय स्कूलों में कोर्स, ड्रेस, स्वेटर, ब्लेजर, शूज आदि प्रतिवर्ष मामूली बदलाव कर नया क्रय करने हेतु तथा अनुशासन के नाम पर छात्रों एवं उनके अभिभावकों को आर्थिक बोझ के संकंट में डालने जैसी भोपाल संभाग अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल आयोजन पर व्यय
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 299 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, रायसेन, सीहोर, जिला मुख्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार स्कूल स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2015 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में आयोजित खेलों पर कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस खेल/आयोजन पर व्यय हुई तथा किस-किस वर्ष का ऑडिट कब-कब हुआ? ऑडिट रिपोर्ट सहित वर्षवार, जिलेवार अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ जिलों में व्यय राशि का ऑडिट नहीं हुआ है तथा खेल आयोजनों तथा खेल सामग्री क्रय में भारी अनियमितता किए जाने के मामले उजागर हुए हैं? यदि हाँ, तो किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित वर्षवार, जिलेवार बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। भोपाल एवं सीहोर जिले में अनियमितता के मामले नहीं हैं। रायसेन जिले में वर्ष 2021-22 में जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक गैरतगंज के विरूद्ध प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में खेल सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता की शिकायत प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दोनों लोकसेवकों को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच प्रचलन में है। अतः शेषांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 302 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड सीहोर जिला सीहोर में वर्ष 2019-20 से किन-किन स्थानों पर नवीन स्कूल भवनों का (प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी) निर्माण कार्य चल रहा है तथा कितने प्रस्तावित हैं? स्थान सहित शाला भवनों की जानकारी बतावें। (ख) विकासखण्ड सीहोर, जिला सीहोर के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में शालाओं के उन्नयन के कितने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं तथा इनमें कितनी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला को हाई स्कूल तथा हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के प्रस्तावों की जानकारी स्थान सहित बतावें। (ग) कितने शाला भवन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं और उनकी मरम्मत हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रगतिरत निर्माण कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर एवं प्रस्तावित कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। प्रश्नाधीन अवधि में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन निर्माण संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर के उन्नयन हेतु प्रेषित प्रस्ताव निरंक हैं। शा. माध्यमिक शाला जहांगीरपुरा एवं शासकीय हाई स्कूल बरखेड़ा का उन्नयन प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। (ग) क्षतिग्रस्त हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की जानकारी निरंक है। कुल 66 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, जिनमें से वर्ष 2022-23 में 30 शाला भवनों में मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। शेष 36 शाला भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शामिल किये जा रहे हैं।
कृषक अनुदान योजना से प्रदाय राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
52. ( क्र. 303 ) श्री सुदेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर के विकासखण्ड सीहोर को विभाग से वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कितना-कितना बजट किस-किस योजना के लिये प्राप्त हुआ तथा वर्षवार योजनानुसार कितना व्यय किया गया? सूची उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कृषकों को योजनावार कितनी-कितनी अनुदान राशि किस-किस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई है? योजनावार कृषकगणों की संख्या की सूची उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
त्रैमासिक परीक्षा फीस
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 306 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली बार कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों से त्रैमासिक परीक्षा के लिए परीक्षा फीस लिए जाने के आदेश जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक विद्यार्थी से कितनी फीस ली जानी है? (ग) त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पत्र छपवाने और उत्तर पुस्तिका में प्रति छात्र कितना व्यय होगा? (घ) क्या निर्धारित फीस इसमें होने वाले व्यय से अधिक है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे कम करने पर विचार करेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के म.प्र. राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। (ख) प्रति छात्र राशि रू. 100/- (ग) प्रश्न पत्र मुद्रण एवं वितरण हेतु राशि प्रति छात्र रू. 65/- म.प्र. राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित है। उत्तर पुस्तिका आदि हेतु प्रति छात्र रू. 20/- स्कूल हेतु निर्धारित है। रू. 5/- संभागीय संयुक्त संचालक, रू. 10/- जिला शिक्षा अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए दिया जाता है। (घ) जी हाँ। जी नहीं।
विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 307 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सरकारी हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? (ख) उपरोक्त विद्यालयों में कुल कितने शिक्षक पदस्थ हैं तथा कितने स्थान रिक्त हैं? (ग) उपरोक्त विद्यालयों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? (घ) गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र में कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक पदस्थ है? (ड.) क्या गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक हैं? यदि नहीं, तो कब तक इसकी पूर्ति की जा सकेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र में 28 हाई स्कूल एवं 15 हायर सेकेण्डरी शासकीय शाला संचालित है। (ख) गोटेगाँव विधान सभा क्षेत्र में हाई स्कूल में 146 एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में 225 शिक्षक/अतिथि शिक्षक, कार्यरत/पदस्थ हैं एवं हाई स्कूल में 27 एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 40 पद रिक्त हैं। (ग) हाई स्कूल में 3329 एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में 8883 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। (घ) विभागीय आदेश दिनांक 11 मार्च 2013 अनुसार 45 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था है। विद्यार्थियों के अनुपात से पदस्थ शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) जी नहीं, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है, पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
फसल उन्नयन योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
55. ( क्र. 309 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के फसल उन्नयन बाबत् योजनायें संचालित की गई है, तो उसका विवरण देते हुये बतावें कि इन योजनाओं में वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक रीवा व शहडोल जिले में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? विवरण वर्षवार, जिलेवार संख्या की योजनावार सूची सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों के फसल उन्नयन संबंधित तैयार की गई योजनाओं के क्रियान्वयन बाबत् कब-कब, कौन-कौन से निर्देश शासन द्वारा जारी किये की प्रति देते हुये बतावें कि इसकी समीक्षा जिले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई, की प्रति देते हुये बतावें। अगर नहीं की गई तो क्यों? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों के फसल उन्नयन बाबत् संचालित योजनायें शहडोल व रीवा जिले की क्या थी? योजनावार लक्ष्य एवं क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? प्रति देते हुये बतावें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का लाभ जिम्मेदारों द्वारा किसानों को नहीं दिया गया? किसान आज भी लाभ से वंचित है? समय-समय पर अधिकारियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन बाबत् पहल नहीं की गई? इसके लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? इस बाबत् किसानों को शत्-प्रतिशत लाभ देंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) योजनाओं के मार्गदर्शी निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जिले के अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) संचालित विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देश तथा प्राप्त लक्ष्य अनुसार किसानों को लाभ दिया जाता है एवं अधिकारियों द्वारा योजनाओं की सफल क्रियान्वयन बाबत् सतत् पहल की जाती है।
नियम विरूद्ध कार्य कराने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 310 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार गारंटी योजना/मनरेगा के कुल कितने कार्य कराये गये की संख्यात्मक जानकारी देते हुये बतावें कि इन कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण बाबत् क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये? लक्ष्य अनुसार किन-किन पंचायतों में कब-कब सामाजिक अंकेक्षण के कार्य कराये गये, की प्रति के साथ विवरण जो कैलेण्डर तैयार किये गये हो, उस अनुसार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार रीवा जिले में भी की गई कार्यवाही की संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कराये गये सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन-कौन से मुद्दे उठे और उन पर कौन-कौन सी अनुवर्ती कार्यवाही की गई? जो मुद्दे उठे उनका निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल व रीवा जिले द्वारा कब-कब किया गया व कितने शेष हैं, की प्रति देते हुये बतावें। अगर शेष है तो क्यों? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उनके नाम सहित, पद सहित जानकारी के साथ इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार संबंधित जिलों में सामाजिक अंकेक्षण के कार्य नहीं कराये गये, कार्यों में अनियमितता पाई गई, फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित की गई। प्रश्नांश (ग) अनुसार अगर सामाजिक अंकेक्षण के कार्य कराये गये तो उठे मुद्दों का निराकरण संबंधित जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया गया, इसके लिये इन पर क्या कार्यवाही करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शहडोल जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मनरेगा के 64192 कार्य कराये गये। उक्त कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कैलेण्डर/अधिसूचना जारी कर कराये गये। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, रीवा जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मनरेगा के 115827 में से 66950 कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया जाकर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कैलेण्डर/अधिसूचना जारी कर कराये गये। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) शहडोल एवं रीवा जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। मुद्दों के निराकरण की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है। इस हेतु कोई जिम्मेदार न होने से किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2020 से संबंधित जिलों द्वारा जिला सामाजिक संपरीक्षा समिति भोपाल के निर्देशानुसार समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही की गई। सामाजिक अंकेक्षण दौरान पाये गये अनियमितता से संबंधित वसूली की कार्यवाही क्रियान्वयन एजेंसी (मनरेगा) द्वारा संबंधित पंचायतों से की जाकर मनरेगा के नोडल बैंक खाते में जमा की गई है। दोनों जिलों द्वारा मुद्दों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। मुद्दों के निराकरण की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। अत: इस हेतु किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही आपेक्षित न होने से शेष जानकारी निरंक है।
किसान कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र. 313 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 390, दिनांक 19 दिसंबर, 2022 के प्रश्नांश (क) तथा (ग) का उत्तर दिलाया जाए। (ख) प्रश्नाधीन के प्रश्नांश (ख) में पूछा था कि इस योजना के तहत ऋण माफी का कार्य प्रारंभ हुआ था या नहीं, तो इसका उत्तर क्यों नहीं दिया गया? (ग) तीन वर्ष में किसान कर्ज माफी योजना की जानकारी एकत्रित नहीं होने के कारण क्या हैं? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) किसान फसल ऋण माफी योजना की जानकारी एकत्रित करने के लिए विभागीय पत्र व्यवहार की समस्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निवेश एवं खर्च की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
58. ( क्र. 314 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक प्रदेश में किस वर्ष में किस-किस दिनांक से किस दिनांक तक निवेश समिट का आयोजन किया गया? उसमें भारत सहित किस-किस देश के कितने-कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बायर्स और डेलिगेट्स आये? कितने सेक्टोरल सेशन हुए? कितने B2B मीटिंग तथा कितनी B2G मीटिंग हुई? कितने वेंडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए? (ख) प्रश्नाधीन समिट में किस-किस समिट में कुल मिलाकर कितना-कितना खर्च हुआ तथा कितनी राशि के निवेश के लिए कुल कितने एम.ओ.यू. साइन किए गए? (ग) जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित समिट में किस-किस मद में कितना-कितना खर्च, किस-किस विभाग द्वारा किस-किस लेखा शीर्ष में किया गया? कितने निवेश के लिए हस्ताक्षर हुए तथा कितने निवेशकों को किस-किस शहर में कितनी जमीन, कुल कितनी राशि में, किस उद्योग के लिए आवंटित की गई? (घ) वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक निवेश समिट के माध्यम से आए किस-किस निवेशक द्वारा कितना-कितना निवेश कर उत्पादन, किस उद्योग के नाम से, किस शहर में प्रारंभ किया गया? जानकारी दें तथा बतावें की वह निवेशक किस समिट में शामिल हुआ था? (ड.) वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक आयोजित समिट में सभी विभाग का मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। दिनांक 08.04.2022 को एम.पी.आई.डी.सी. कार्यालय में घटित अग्निकांड में विभिन्न नस्तियां, दस्तावेज तथा कम्प्यूटर नष्ट होने से संपूर्ण जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तथापि विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी संकलित कर प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ में उल्लेखित है। (ख) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट के आयोजन में हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ में समाहित है। जिसमें वर्ष 2010 एवं 2012 में आयोजित समिट में कुल राशि रू. 405340.88 करोड़ के 534 एम.ओ.यू. साईन किये गये एवं वर्ष 2014 से जनवरी 2023 तक आयोजित समिट में कुल राशि रू. 2487079.73 करोड़ के 12752 निवेश आशय प्रस्ताव (इन्टेंशन-टू-इन्वेस्ट) प्राप्त हुए। (ग) दिनांक 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के आयोजन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत व्यय का लेखा परीक्षित विवरण इस हेतु चयनित नेशनल पार्टनर-सी.आई.आई. से अद्यतन अपेक्षित है। सी.आई.आई. से उक्त लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त होने पर भुगतान विभागीय बजट शीर्ष - '' 5531 - मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राईव'' से किया जायेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों अंतर्गत हुए व्यय की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में कुल 40 एम.ओ.यू. द्विपक्षीय श्रेणी संस्थाओं से व्यापार एवं निवेश हेतु हस्ताक्षरित किए गए, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है तथा कुल राशि रू. 1542550.84 करोड़ के कुल 6957 निवेश आशय प्रस्ताव (इन्टेंशन-टू-इन्वेस्ट) प्राप्त हुए हैं, जिसमें भूमि चयन/आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक प्राप्त निवेश एवं संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ड.) वर्ष 2008 से जनवरी 2023 तक प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर समिट के आयोजन में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ में समाहित है। अन्य विभागों अंतर्गत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में हुए व्यय की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है।
मध्यान्ह भोजन का वितरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 318 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-2019 से 2022- 2023 तक मध्यान्ह भोजन हितग्राही की संख्या बतावें। कोरोना काल में 2019-20 एवं 2020-2021 में जब विद्यालय बंद थे, प्रदेश में कर्फ्यू कई दिनों तक लगा हुआ था, ऐसे में मध्यान्ह भोजन का वितरण कैसे किया गया? संबंधित निर्देश की प्रति देवें। (ख) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु, वितरण हेतु तथा परिवहन के वाहन के लिए तथा वितरण हेतु किस-किस जिले में अनुमति ली गई? यदि नहीं ली गई, तो उसके कारण बताएं। (ग) वर्ष 2008-09 से 2022-23 तक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संबंधी विभिन्न लेखा शीर्ष - योजना क्रमांक 5200, 6931, 0658, 6099, 7886, 0656, 1329 तथा 5566 में बजट प्रावधान क्या था? आवंटन कितना प्राप्त हुआ और कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बताएं। (घ) क्या मध्यान्ह भोजन माफियाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा अधिकांश सहकारी संस्थाएं डमी है? कार्यक्रम का निरीक्षण और मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक किस-किस प्रकार से मूल्यांकन किया गया? (ड.) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का अंतिम बार केग द्वारा किस वर्ष में परीक्षण किस किस वर्ष का किया गया? उसकी रिपोर्ट की प्रति तथा शासन द्वारा दिये गये उत्तर की प्रति देवें तथा उनके निष्कर्ष से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) कोरोना संक्रमण के कारण शालाएं बंद होने से उक्त अवधि में विद्यार्थियों को पके हुए भोजन के स्थान पर खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) दिया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। जिले में पदस्थ अमले द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/मूल्यांकन किया गया। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
शालाओं भवनों का निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 321 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर को शाला भवनों का रख-रखाव, सुधार मरम्मत, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कमरों का निर्माण आदि के लिये किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने शाला भवनों का सुधार, मरम्मत, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कमरों का निर्माण कितनी-कितनी राशि से कराया गया है तथा कितने-कितने शाला भवन जर्जर, खण्डहर, खस्ताहाल हैं? शहरी व ग्रामीण शालाओं की विकासखण्डवार जानकारी दें। (ग) विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के तहत कितनी-कितनी शालाएं कच्चे व किराये के भवनों में संचालित हैं? कितनी-कितनी शालाओं के भवन जर्जर, खण्डहर एवं खस्ताहाल सुविधा विहीन हैं? कितनी-कितनी शालाओं के भवनों की मरम्मत, सुधार एवं पुनर्निर्माण कब-कब, कितनी-कितनी राशि में कराया गया है? सूची दें। कितनी-कितनी शालाओं के भवनों का निर्माण, पुनर्निर्माण सुधार व मरम्मत कार्य कराना स्वीकृत/प्रस्तावित है? इनके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया है? खण्डहर जर्जर, शाला भवनों के पूर्व निर्माण के संबंध में जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये पत्रों पर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। प्रश्नाधीन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पुनर्निर्माण एवं अतिरिक्त कक्ष की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नाधीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। कोई भी शाला भवन जर्जर, खण्डहर एवं खस्ताहाल नहीं है। प्रश्नाधीन प्राथमिक/माध्यमिक में शाला भवनों के सुधार, पुनर्निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में व्यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। जर्जर शाला भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर है। (ग) शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय मॉडल उ.मा.वि. पुष्पराजगढ़ सी.एम. राइज स्कूल संचालित हैं, जो जर्जर, खण्डहर एवं खस्ताहाल नहीं है। प्रश्नाधीन प्राथमिक/माध्यमिक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर है। जर्जर शाला भवनों का नवीन निर्माण एवं मरम्मत के स्वीकृत कार्यों की शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई पर है। खण्डहर जर्जर भवनों के निर्माण के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की गई।
फसल बीमा योजनांतर्गत किसानों का बीमा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
61. ( क्र. 322 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले अन्तर्गत फसल बीमा की योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? योजना के तहत कितने किसानों को तीन वर्ष में फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है? (ख) विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से बीज फसल चक्रानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं? अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से बीज किन-किन किसानों को उपलब्ध कराया गया है? सूची सहित बतावें। किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के क्या मापदण्ड तय किये गये हैं? क्या पात्रता मापदण्ड का पालन किया गया है? (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को क्या-क्या लाभ दिये जाने के प्रावधान हैं? पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन कृषकों को विगत 3 वर्ष में कौन-कौन सा लाभ दिया गया है तथा किन-किन प्रावधानों का लाभ किस कारण से नहीं दिया गया है एवं कब तक दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा कृषकों को फसल चक्रानुसार खरीफ में धान, कोदो-कुटकी, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, रामतिल, तिल एवं रबी में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों व अलसी के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराये गये बीज की सूची सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के मापदण्ड योजना अनुसार निर्धारित हैं। निर्धारित पात्रता मापदण्डों का पालन किया गया है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ''ड्राप मोर क्राप'' के अंतर्गत माईक्रो इरीगेशन के तहत कृषकों को स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं रेनगन पर समस्त वर्ग के लघु/सीमान्त वर्ग के कृषकों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं समस्त वर्ग के अन्य कृषकों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अदर इंटरवेनशन घटक के अंतर्गत बलराम ताल योजनांतर्गत सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू.80000/- लघु/सीमांत कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 80000/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 100000/- का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 3 वर्ष में लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। प्रावधानुसार आवेदित कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
कलेक्टर के आदेश की अवहेलना
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 326 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 49/22 दिनांक 04.04.22 कलेक्टर रायसेन को नवोदय विद्यालय बाड़ी, जिला रायसेन के विरूद्ध स्कूल शिक्षा विभाग/जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने के संबंध में शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र प्राप्ति से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही कितना समय व्यतीत कर की गई है? संबंधितों के नाम, पदनाम, कार्यालयवार पत्रवार, कार्यालयीन अभिलेखों सहित पृथक-पृथक बतायें। संविधान के जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर के विरूद्ध दिये गये वक्तव्य के विरोध में संस्था प्राचार्य के विरूद्ध अन्य कोई शिकायत/ज्ञापन/आवेदन कलेक्टर रायसेन/एस.डी.एम. बरेली अथवा डी.ई.ओ. रायसेन को प्राप्त हुये हैं? उस पर कब और क्या कार्यवाही की गई? बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1,2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राप्त पत्रों में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है? क्या चाही गई जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई है? यदि हाँ, तो पत्रवार, विभागवार, कार्यालयवार की गई समस्त कार्यवाही सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के संबंध में क्या प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्या कारण है? जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, लंबित रखने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? संपूर्ण प्रश्न की जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. 1207 के अनुपालन में उपलब्ध कराई जाये।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गौण खनिज के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 338 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 नवम्बर 2022 से लागू पेसा नियम 2022 में किस-किस गौण खनिज के संबंध में ग्राम सभाओं को क्या-क्या अधिकार दिए जाकर क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? (ख) 15 नवम्बर 2022 को नियम लागू हाने के बाद गौण खनिज की अनुमति दिए जाने, गौण खनिज खदानों का अनुबंध किए जाने, गौण खनिज के भण्डारण की अनुमति दिए जाने के संबंध में किस-किस प्रावधान को लागू किए जाने की क्या-क्या व्यवस्था किस परिपत्र से की गई? प्रति सहित बतावें। (ग) 15 नवम्बर 2022 को नियम लागू होने के बाद राज्य के 89 अधिसूचित ब्लॉकों में से किस ब्लॉक में रेत खदान का अनुबंध किया गया, रेत के भण्डारण की अनुमति दी गई, रेत की खदान को नीलाम किया गया? (घ) 15 नवम्बर 2022 से लागू पेसा नियम के गौण खनिज संबंधी नियमों का पालन किन-किन कारणों से नहीं किया गया? ग्रामसभा की सहमति एवं अनुमति के बिना अनुबंध किस प्रावधान के तहत किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश अनुसार ग्राम सभाओं को समस्त गौण खनिज खदानों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। प्रश्नाधीन नियम, 2022 में खनिज विभाग को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 4 से 7 में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अनुसूची-दो (अनुक्रमांक 1 को छोड़कर) में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृति के संबंध में इस नियम के अधीन अधिमानी अधिकारी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसायटी/सहयोजन, अनुसूचित जनजाति की महिला आवेदक, अनुसूचित जनजाति के पुरूष आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दिये जाने के प्रावधान हैं तथा ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदाय करने के साथ ग्राम सभा के अंतर्गत गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने एवं अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संबंधित ग्राम सभा को प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित नियम लागू होने के बाद गौण खनिज की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनिपट्टा प्रकरणों में नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत् निर्देश विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। जारी निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश अनुसार लागू नियम रेत खनिज पर प्रभावशील नहीं है। अत: प्रश्नांश अनुसार अनुमति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी किया गया है।
माध्यमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षकों की पद पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 350 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग की माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय शिक्षक के पद की स्वीकृति वर्ष 1998 से 2021 तक किस-किस आधार पर की गई है? (ख) माध्यमिक शालाओं में आर.टी.ई. नियम कब से लागू किया गया? आर.टी.ई. के प्रावधानों अनुसार माध्यमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षक पद स्वीकृति हेतु कितनी दर्ज संख्या निर्धारित है। उक्त नियमानुसार जबलपुर जिले की समस्त माध्यमिक शालाओं में कितने विज्ञान शिक्षक के पद स्वीकृत होने थे? कितने स्वीकृत हैं एवं कितनी माध्यमिक शालाओं में कितने विज्ञान विषय शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं किया गया है? संख्या एवं सूची देवें। उक्त पद स्वीकृति नहीं किये जाने का कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या आर.टी.ई. नियम लागू होने के पूर्व भी माध्यमिक शालाओं में गणित अथवा विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की गई थी? क्या उन शिक्षकों पर भी आर.टी.ई. नियम लागू किया गया है? क्या 1998 से 2009 तक माध्यमिक शालाओं में भर्ती किये गए अनेक विज्ञान विषय के शिक्षक आर.टी.ई. लागू होने के पश्चात अतिशेष की श्रेणी में आ गये हैं? ऐसे अतिशेष शिक्षकों की जबलपुर जिले की संख्या एवं सूची देवें। (घ) शासन अतिशेष विज्ञान शिक्षकों को उनके द्वारा अन्य विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर अन्य विषयों के विषय शिक्षक के रूप में कार्य कराये जाने की योजना पर विचार करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 1998-2010 तक नवीन माध्यमिक शालाओं में गणित समूह, सामाजिक विज्ञान समूह एवं विज्ञान समूह के पदों की स्वीकृति दी गई है। (ख) प्राथमिक शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है। माध्यमिक शाला में आर.टी.ई. नियम अप्रैल 2009 से लागू है। आर.टी.ई. प्रावधान अनुसार माध्यमिक शालाओं में विज्ञान शिक्षक पद स्वीकृति हेतु 141 दर्ज संख्या (न्यूनतम) निर्धारित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार है। (घ) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़कों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 374 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं एवं क्या स्वीकृत सड़कों पर डामरीकरण किया गया? सड़क का नाम, लंबाई, स्वीकृत राशि की विकासखंडवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी भी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो गया, कितनी सड़कें अपूर्ण हैं, कितनी अप्रारंभ हैं एवं कितनी निरस्त की गई हैं? कितनी वन विभाग की अनुमति हेतु शेष हैं? बतावें। अपूर्ण एवं अप्रारंभ के लिए दोषी कौन हैं तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? सड़कों के निर्माण में कितनी-कितनी राशि का भुगतान ठेकेदारों को कब-कब किया गया? वर्षवार एवं विकासखण्डवार बतावें। (ग) विदिशा जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन दिनांकों में किया गया? टूर डायरी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध करावें तथा निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गईं? कमियों को दूर करने हेतु ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? बतावें। (घ) सी.एम. मॉनिट ए+ क्र. 2353/सी.एम.एस/एसएमएस/2020, दिनांक 18.09.2020 एवं प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक मान. मंत्री जी को प्रेषित पत्र क्र. 97/एसआरजे/2023, 93/एसआरजे/2023, 104, 101, दिनांक 27.01.2023 एवं अपर मुख्य सचिव 105/एसआरजे/2023, 102/एसआरजे/2023, 98/एसआरजे/2023, 94/एसआरजे/2023 दिनांक 27.01.2023 को एवं प्रमुख अभियंता को पत्र क्रमांक 95, 99/एसआरजे/2023 दिनांक 27.01.2023 को पत्र प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? पत्र में उल्लेखित सड़कों की स्वीकृति कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से वर्ष 2022-23 में 03 सड़कें ग्रेवल निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृत की गई है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 03 सड़कें वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। वर्तमान में कार्य का लेआउट दिया जाकर कार्य प्रारंभिक स्तर पर है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी, हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
अमानक बीज के भुगतान में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
66. ( क्र. 377 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्रीसीरियल) अंतर्गत बाजरा बीज किस श्रेणी का कृषकों को अनुदान पर वितरण कराने के शासन के क्या निर्देश हैं? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला मुरैना में उपरोक्त वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में हाइब्रिड बाजरा कावेरी सुपर बॉस कंपनी का सत्य रूप अमानक बीज उप संचालक कृषि मुरैना द्वारा कार्य में लापरवाही बरतते हुए एन.एस.सी. भोपाल के माध्यम से नियम विरूद्ध किन-किन आदेश क्रमांक, दिनांक से विकासखण्डवार कितनी-कितनी मात्रा में क्रय कर किन-किन कृषकों को बाजरा अप्रमाणित बीज वितरित किया गया? (ग) क्या एन.एस.सी. संस्था भोपाल से उप संचालक, कृषि मुरैना को यह लेख किया था कि संस्था के पास बाजरा प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं है? इसके बाद भी नियम विरूद्ध जाकर एन.एस.सी. संस्था से बाजरा बीज किस श्रेणी का किस आधार पर क्रय किया गया? पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। (घ) एन.एस.सी. संस्था से क्रय किये गये हाइब्रिड बाजरा कावेरी सीड, सुपर बॉस बीज के नमूने किस-किस बीज निरीक्षक के द्वारा लिये गये और उसके परिणाम क्या पाये गये थे? प्रयोगशाला की रिपोर्ट उपलब्ध करावें। (ड.) उपरोक्तानुसार योजना में हाइब्रिड अप्रमाणित अमानक बाजरा बीज पर कितनी राशि का अनियमित भुगतान संस्था एन.एस.सी. भोपाल को किया जाकर आर्थिक अनियमितता करते हुए राज्य शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई गई? इस अनियमित भुगतान के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं तथा दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी पर विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्रीसीरियल) अंतर्गत बाजरा क्लस्टर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजन हेतु बाजरा हाइब्रिड बीज (10 वर्ष से कम) किस्म सुपर बॉस प्रदाय कराने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-2416 मुरैना दिनांक 28.06.2022 से एन.एस.सी. भोपाल को पत्र लेख किया गया। एन.एस.सी. से 125.05 क्विंटल हाइब्रिड बाजरा बीज प्राप्त हुआ। बीज निरीक्षकों द्वारा बीज नमूना लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजे गये, इसके पश्चात हाइब्रिड बाजरा क्लस्टर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजन हेतु कृषकों को बीज प्रदाय किया गया। दिनांक 25.08.2022 को बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बीज अमानक होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बीज प्रदाय कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मिलेट मिशन अंतर्गत बाजरा का प्रमाणित बीज प्रदाय हेतु एन.एस.सी. भोपाल से जानकारी चाही गई थी। जिसमें एन.एस.सी. भोपाल द्वारा बाजरा प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं होना बताया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्रीसीरियल) योजना के मार्गदर्शी निर्देश में हाइब्रिड बाजरा प्रदाय करने के निर्देश होने से हाइब्रिड बाजरा क्रय किया गया है, मार्गदर्शी निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) योजना अंतर्गत एन.एस.सी. भोपाल द्वारा उपलब्ध कराया गया अमानक हाइब्रिड बाजरा बीज की राशि रुपये 1420012/- का एन.एस.सी. भोपाल को भुगतान किया गया है। उक्त राशि के अनियिमित भुगतान के संबंध में तत्कालीन प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मुरैना को कार्यालय कमिश्नर, चम्बल संभाग-मुरैना (म.प्र.) के पत्र क्र. 637 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 378 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा जौरा में शासकीय माध्यमिक शाला भर्रा एवं बिलगाँव का वर्ष 2018 में हाई स्कूल में उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण बाबत् बजट उपलब्धता एवं सक्षम समिति की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही के पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) जौरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने शासकीय विद्यालय हैं जो भवन विहीन/जीर्णशीर्ण भवन होने से अन्यत्र वैकल्पिक भवनों में संचालित हैं? ऐसे विद्यालयों की छात्र संख्या एवं पदस्थ कर्मचारियों सहित पृथक-पृथक जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्धता/सक्षम समिति की स्वीकृति हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में भवन विहीन प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किये जा रहे हैं। भवन विहीन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उपलब्ध बजट अनुसार सर्वाधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में नामांकन तथा जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार भवन निर्माण प्रस्तावित किया जाता है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
68. ( क्र. 392 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिये कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस दिनांक को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? (ख) सरकार को मध्यप्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए कितने एम.ओ.यू./निवेश आशय के प्रस्ताव/प्रस्ताव/अभिरूचि प्राप्त हुई? कुल संख्या एवं कुल राशि समिटवार बतायें। (ग) प्रत्येक आयोजित उक्त समिट में प्राप्त प्रस्तावों से कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ? समिटवार मध्यप्रदेश को प्राप्त/मध्यप्रदेश में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि बतायें। (घ) वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में अब तक मध्यप्रदेश में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जानकारी वर्षवार बतायें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2023 को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन किया गया। (ख) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए दिनांक 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त कुल 6957 निवेश आशय प्रस्तावों में कुल निवेश राशि रू. 1542550.85 करोड़ के निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के पोर्टल पर प्राप्त ''इन्टेशन-टू-इन्वेस्ट'' अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी जानकारी का प्रावधान नहीं होने से यह जानकारी संधारित नहीं है। जी.आई.एस.-2023 में कुल 40 एम.ओ.यू. द्विपक्षीय श्रेणी संस्थाओं से व्यापार एवं निवेश हेतु किए गए जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्राप्त प्रस्तावों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जानकारी संधारित नहीं है।
विदेशी निवेशकों द्वारा प्रदेश में उद्योग की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
69. ( क्र. 398 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश में पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर 2022 तक किन-किन देशों की यात्रा कर रोड-शो/विदेशी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की गई? इन विदेश यात्राओं एवं रोड-शो पर कुल कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में कब-कब इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई थी? इन समिट में किन-किन विदेशी निवेशकों ने प्रदेश में निवेश हेतु कुल कितनी राशि के कौन-कौन से एम.ओ.यू./प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये? कितने विदेशी निवेशकों को कुल कितनी भूमि उद्योग लगाने हेतु किस-किस दर पर आवंटित की गई एवं कितनी राशि के वास्तविक निवेश किया गया है? कितने विदेशी निवेशकों द्वारा उद्योग किन कारणों से प्रदेश में नहीं लगाये गये हैं एवं विदेशी निवेशकों द्वारा संचालित उद्योगों में प्रदेश के कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के आयोजनों पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? उक्त आयोजनों को किस-किस कंपनियों के द्वारा किया गया था और इन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? कंपनी संचालकों के नाम, पता सहित पूर्ण ब्यौरा दें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधिमण्डल के साथ विदेश में पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर 2022 तक बाहर के देशों में विदेशी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग एवं रोड-शोज़ नहीं किया गया। इस कारण प्रश्नांश के संबंध में कोई राशि व्यय नहीं की गई। (ख) प्रश्नांश (क) के दृष्टिगत अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर 2022 तक वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किसी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन नहीं किया गया। इसलिए शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के दृष्टिगत प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर व्यय
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
70. ( क्र. 406 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023 में इंदौर में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी, कितनी राशि व्यय की गई एवं कितना भुगतान किया जाना शेष है? (ख) इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों एवं अन्य को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? नाम तथा राशि सहित बताएं। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापनों की छायाप्रति भी उपलब्ध कराएं। (ग) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु होर्डिंग, वीडियो शूटिंग एवं डॉक्यूमेंट्री के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? फर्म का नाम, कार्य का नाम सहित विवरण दें। (घ) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सम्मिलित होने आए अतिथियों को ठहराने एवं वाहन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? देयकों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ड.) उक्त समिट के आयोजन पर कुल कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? (च) उक्त समिट में कितनी राशि के एम.ओ.यू./प्रस्ताव प्राप्त हुए?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन हेतु सी.आई.आई.-नेशनल पार्टनर के साथ निष्पादित अनुबंध अनुसार राशि रूपये 21.00 करोड़ + कर यथा लागू का प्रावधान किया गया है। आयोजन में हुये व्यय का लेखा परीक्षित विवरण सी.आई.आई. नेशनल पार्टनर से अपेक्षित है। अत: सी.आई.आई. नेशनल पार्टनर द्वारा वास्तविक व्यय के देयक प्रस्तुत करने उपरांत भुगतान किया जायेगा। जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रचार-प्रसार पर रूपये 98.82 लाख विभागीय मद से व्यय हुआ है। शेष कार्य के देयक अप्राप्त है। (ख) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा नियुक्त एजेन्सी से व्यय के देयक प्राप्त होना अपेक्षित है। अन्य माध्यमों के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के प्रचार-प्रसार का कार्य जनसम्पर्क विभाग द्वारा संपादित किया गया। जनंसपर्क विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रिंट मीडिया समाचार-पत्रों के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है एवं समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी सी.आई.आई. नेशनल पार्टनर से अपेक्षित है। जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वीडियो स्पाट के देयक अप्राप्त है। (घ) एवं (ड.) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी सी.आई.आई. नेशनल पार्टनर से अपेक्षित है। (च) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में कुल राशि रूपये 1542550.84 करोड़ के 6957 आशय प्रस्ताव प्राप्त हुये है।
कृषि प्रक्षेत्रों पर व्यय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
71. ( क्र. 407 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चम्बल संभाग में कितने एवं कहाँ-कहाँ शासकीय कृषि प्रक्षेत्र संचालित हैं एवं उनमें किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) उक्त कृषि प्रक्षेत्रों पर वर्ष 2016-17, 2017-2018, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी-कितनी राशि कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित व्यय की गई एवं उनसे प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय हुई? (ग) क्या उक्त प्रक्षेत्रों पर किए जा रहे व्यय की तुलना में उनसे आय कम हो रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से प्रक्षेत्र किन-किन कारणों से घाटे में चल रहे हैं? (घ) क्या घाटे में चलने के मुख्य कारण सिंचाई हेतु पानी की अत्यधिक कमी होना, अल्पवर्षा एवं प्राकृतिक आपदा का होना है? यदि हाँ, तो कृषि प्रक्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के क्या उपाय किए? (ड.) उक्त कृषि प्रक्षेत्रों में से किन-किन को किन-किन कारणों से कितनी-कितनी राशि में कब-कब, किस-किस संस्था/फर्म को बेचा गया अथवा बेचा जाना प्रस्तावित है? (च) जब सरकार के कृषि प्रक्षेत्र ही घाटे में चल रहे हैं तो प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प कैसे पूरा होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में 47 शासकीय कृषि प्रक्षेत्र संचालित हैं। प्रदेश के समस्त शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर श्रेणीवार स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उक्त कृषि प्रक्षेत्रों पर वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-21 एवं 2021-22 में कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित व्यय की गई राशि एवं उनसे प्रतिवर्ष हुई आय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उक्त प्रक्षेत्रों में से 22 में व्यय की तुलना में लगातार आय कम हो रही है। घाटे में चल रहे प्रक्षेत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। उक्त प्रक्षेत्रों पर पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से प्रोजेक्ट लिए गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) प्रदेश के 47 शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में से किसी भी प्रक्षेत्र को किसी भी संस्था/फर्म को बेचा नहीं गया है। (च) शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों का मूल उद्देश्य केन्द्रीय एवं राज्य के कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित नवीनतम किस्मों के प्रजनक बीज से आधार बीज प्रगुणन किया जाता है, जो बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत प्रमाणित होकर फसलों की उत्पादकता वृद्धि हेतु कृषकों को उपलब्ध होते हैं। बीज रोलिंग प्लान अंतर्गत प्रक्षेत्र के बीज उत्पादन कार्यक्रम से प्रक्षेत्रों के लाभ-हानि का कोई विशेष महत्व नहीं है। बीज रोलिंग प्लान को मेन्टेन करने से कृषि को लाभ का धंधा बनाने से कोई सीधा संबंध नहीं है।
बरघाट एवं कुरई में शालाओं की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 418 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें हैं, जिनका भवन जीर्णशीर्ण या जर्जर अवस्था में है? शालावार जानकारी देवें। (ख) सिवनी जिले के विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में साइकिल वितरण की शालावार जानकारी देवें। (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन जीर्णशीर्ण या जर्जर होने पर ऐसे कितने शाला भवनों का मरम्मत कार्य किया गया अथवा नवीन शाला भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किये गये? विवरण देवें। (घ) ऐसे कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें हैं जिनमें शिक्षकों की कमी है? यदि कमी है तो शिक्षकों की पूर्ति किये जाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं? (ड.) अधिकांश प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर नहीं है, ऐसी शालाओं में बच्चों की बैठक व्यवस्था हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विकासखण्ड बरघाट में 108 एवं कुरई में 135 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला जीर्ण-शीर्ण या जर्जर अवस्था (मरम्मत योग्य) में है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) साइकिल वितरण प्रचलन में है। (ग) विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई अंतर्गत 38 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में मरम्मत कार्य स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किये जा रहे हैं। जीर्ण-शीर्ण 20 शाला भवनों के स्थान पर नवीन शाला भवन निर्माण के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किये जा रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) विधानसभा क्षेत्र बरघाट के अंतर्गत 08 प्राथमिक एवं 74 माध्यमिक शाला में शिक्षकों की कमी है। उक्त शालाओं में 08 प्राथमिक एवं 74 माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के द्वारा अध्यापन की व्यवस्था है। (ड.) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- स अनुसार।
विधानसभा प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
73. ( क्र. 433 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्र.क्र. 507, दिनांक 08 जुलाई, 2019 एवं प्र.क्र. 1028, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 का उत्तर प्रश्न दिनांक तक नहीं दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष म.प्र. विधानसभा ने वर्ष 2022 में प्रदेश के मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को पत्र लिखकर लंबे समय से सदन के माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाने से अप्रसन्नता व्यक्त की और सभी लंबित प्रश्नों के उत्तर दिए जाने का अनुरोध किया था? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) का उत्तर समय-सीमा में नहीं दिये जाने का उत्तरदायित्व किसका है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं प्रश्नों के उत्तर दिलाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मजदूरी की राशि का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 437 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत (ग्रामीण) पहली, दूसरी और तीसरी किश्त प्राप्त करने वाले कितने हितग्राही हैं, जिनकी मजदूरी भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है? ग्राम पंचायतवार संख्या बतायें। (ख) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके आवास पूर्ण हो गये हैं परंतु उनको 90 दिवस की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है? कारण बतायें। (ग) अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मनरेगा आयुक्त द्वारा प्रति सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रति सप्ताह समीक्षा की जाती है, इसके उपरांत भी प्रश्नांश (क) एवं (ख) के हितग्राहियों को मजदूरी की राशि क्यों नहीं मिली? कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अधिकारियों द्वारा रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान के संबंध में 1 अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, क्या-क्या निर्देश दिये तथा उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हुआ? कब तक पालन होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 1 फरवरी 2023 की स्थिति में केवल 31 कार्य ऐसे हैं, जिनमें पहली किश्त दिये जाने के बाद मजदूरी भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतवार संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सभी कार्य प्रश्नांश दिनांक से विगत एक सप्ताह पूर्व ही मनरेगा पोर्टल पर प्रदर्शित हुए हैं। इन सभी पर मस्टर जारी किए जा चुके हैं। 22 दिसम्बर 2022 से राज्य स्तरीय नोडल खाते (मजदूरी) में राशि अनुपलब्ध होने से मजदूरी का भुगतान विलंब से हुआ। वर्तमान में नोडल खाते में केन्द्र शासन से राशि प्राप्त हो गई है एवं लंबित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। (ख) जिला रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 2022 हितग्राही हैं, जिनके आवास पूर्ण हो गये हैं, जिसमें से 90 दिवस के विरूद्ध 184 हितग्राहियों को 0 से 25, 294 हितग्राहियों को 26 से 50, 882 हितग्राहियों को 51 से 75 एवं 662 हितग्राहियों को 76 से अधिक मानव दिवसों की मजदूरी दी जा चुकी है। उक्त समस्त हितग्राहियों के मस्टर-रोल प्रगतिरत है। मजदूरी हितग्राही को देने हेतु जॉबकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम से मस्टर-रोल जारी करते हैं। जॉबकार्ड में सदस्य एक होने से एक सप्ताह में अधिकतम 6 मानव दिवस अथवा दो सदस्य होने से 12 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान होता है। ग्राम पंचायत में पंजीकृत जॉबकार्डधारी परिवार को कार्य की प्रगति एवं कार्य पर लगे मस्टर में हाजिरी दर्ज होने पर कार्य की प्रगति के अनुसार मजदूरी का भुगतान आवास में कार्यरत मजदूर के खाते में किया जाता है। (ग) उत्तरांश "क" अनुसार 31 कार्यों में मजदूरी के मस्टर-रोल जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है एवं उत्तरांश "ख" में उल्लेखित हितग्राहियों के मस्टर प्रगतिरत हैं। हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान किए जाने हेतु जॉबकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम से मस्टर-रोल जारी किए जाते हैं। जॉबकार्ड में सदस्य एक होने से एक सप्ताह में अधिकतम 6 मानव दिवस अथवा दो सदस्य होने से 12 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान होता है। ग्राम पंचायत में पंजीकृत जॉबकार्डधारी परिवार को कार्य की प्रगति एवं कार्य पर लगे मस्टर में हाजिरी दर्ज होने पर कार्य की प्रगति के अनुसार मजदूरी का भुगतान आवास में कार्यरत मजदूर के खाते में किया जाता है। (घ) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान के संबंध में 1 अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुरूप जिले में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज विद्यालय भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 438 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर सी.एम. राइज वि़द्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन किसने किया? भवन निर्माण हेतु मान. सांसद तथा विधायकगणों से परामर्श क्यों नहीं किया गया तथा इसके लिए कौन दोषी है? (ख) रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर सी.एम. राइज विद्यालय भवन निर्माण में क्या-क्या विवाद है तथा उक्त विवादों को सुलझाने के लिए मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास किये? (ग) रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर सी.एम. राइज विद्यालय भवन निर्माण में स्थल चयन तथा निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच करवाने हेतु 1 जुलाई 2022 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा तथा आयुक्त लोक शिक्षण को जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्त पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक होगा? संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विद्यालयों में पूर्व से उपलब्ध भूमि पर ही सी.एम. राईज योजना अंतर्गत निर्माण स्वीकृत किया गया है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) प्रश्नाधीन चयनित 08 विद्यालयों में भवन निर्माण संबंधी वर्तमान में कोई विवाद जैसी स्थिति संज्ञान में नहीं है। (ग) एवं (घ) प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 30-01-2023 को प्राप्त हुआ। कार्यवाही प्रचलन में है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 452 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान पंजीकृत हैं? यदि हाँ, तो बैतूल जिले की तहसील मुलताई एवं तहसील प्रभातपट्टन के समस्त किसानों की पटवारी हल्कावार संख्या उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या मुलताई तहसील के सभी किसानों को वर्ष 2020 में फसलों के हुए नुकसान के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि प्रदान की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या मुलताई तहसील के ग्राम बिसनूर एवं ग्राम घाटपिपरिया के समस्त किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब और किस दिनांक को? यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसका क्या कारण है? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं और दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में समस्त किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। बैतूल जिले की तहसील मुलताई एवं तहसील प्रभातपट्टन के बीमित कृषक आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तहसील मुलताई में खरीफ वर्ष 2020 में योजना के प्रावधान अनुसार फसल नुकसान होने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया गया है। रबी 2020-21 में तहसील मुलताई में किसी पटवारी हल्के में किसी भी अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी नहीं पायी गयी थी। अत: योजना के प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं है। (ग) जी हाँ। मुलताई तहसील के ग्राम बिसनूर एवं ग्राम घाटपिपरिया में खरीफ वर्ष 2020 में योजना के प्रावधान अनुसार फसल नुकसान होने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान दिनांक 12.02.2022 से 19.02.2022 के मध्य किया गया है। रबी 2020-21 में तहसील मुलताई के ग्राम बिसनूर एवं ग्राम घाटपिपरिया में किसी भी अधिसूचित फसल हेतु उपज में कमी नहीं पायी गयी थी। अत: योजना के प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार।
एकलव्य पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
77. ( क्र. 453 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में किन-किन जिलों में एकलव्य पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हो रहे हैं एवं कितने प्रस्तावित हैं? जिलेवार, नामवार समस्त जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या जिला बैतूल में भी एकलव्य पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हो रहा है या प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो बतलावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बैतूल जिले की मुलताई में भी एकलव्य पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है अथवा प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो किस स्थान पर संचालित हो रहा है? यदि नहीं, तो क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक प्रारंभ हो जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में एकलव्य पॉलिटेक्निक योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 03 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं :-
स.क्रं. |
जिले का नाम |
संस्था का नाम |
1. |
झाबुआ |
शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झाबुआ |
2. |
मण्डला |
शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, मण्डला |
3. |
खण्डवा |
शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, हरसूद |
कोई भी नया पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इस योजना में प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी नहीं। जिला बैतूल में एकलव्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अतिथि शिक्षक की नियम विरूद्ध भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 455 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत तहसील जीरापुर के ग्राम बरखेड़ा भोजा में अतिथि शिक्षक के पद पर हुई नियुक्ति में मेरिट लिस्ट का पालन हुआ है? यदि हाँ, तो चयनित आवेदकों की संपूर्ण लिस्ट तथा लागू किए गए नियम सहित उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवेदकों में अचयनित आवेदकों की अंको सहित मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराएं। क्या अचयनित में कोई आवेदक चयनित से अधिक योग्यताधारी है? क्या अचयन के कारण नियम संगत हैं? यदि नहीं, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) उपरोक्त भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जो पत्राचार किए गए हैं, उन पर हुई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराएं। क्या प्रश्नकर्ता द्वारा संज्ञान में लाने के बाद भी भर्ती नियमों की अनदेखी हुई है? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। जी नहीं। जी हाँ। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार। शासन निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितैषी कूप का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 456 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जीरापुर के अंतर्गत कितने हितैषी कूप के भुगतान नहीं हुए हैं? कारण सहित संख्या बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भुगतान हेतु लंबित हितैषी कूप के निराकरण के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? कब तक निराकरण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत जीरापुर अंतर्गत 61 हितैषी कूप निर्माण के भुगतान लंबित है। कारण सहित सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नवीन प्रक्रिया के अनुसार मनरेगा पोर्टल पर पी.एफ.एम.एस. सर्वर पर हितग्राहियों के बैंक एकाउन्ट वेरिफाई न होने से भुगतान लंबित हैं। समस्या के निराकरण हेतु भारत सरकार से निरन्तर समन्वय करते हुए प्रकरणवार निराकरण किया जा रहा है। निराकरण की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
पात्र हितग्राहियों को पुन: आवास योजना में सम्मिलित किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 459 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरोद विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सूची से कम्प्यूटर सिस्टम की त्रुटि के कारण कितने पात्र हितग्राहियों के नाम डिलीट हुए हैं? ग्रामवार, हितग्राही के नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं। शासन पात्र हितग्राहियों को पुन: आवास योजना में जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है? (ख) नागदा-खाचरोद विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने की दिनांक से 02/02/2023 तक कितने प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है? उसमें से कितने आवास बन चुके हैं? कितने शेष है तथा कितनों का कार्य अप्रारंभ है? वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास हेतु 1 लाख 35 हजार रूपये व शहरी क्षेत्रों में 2 लाख 50 हजार रूपये प्रदान किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख 50 हजार रूपये क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? कब तक नियमों में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तरह राशि प्रदान की जाएगी? (घ) नागदा-खाचरोद विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं? गाँववार, हितग्राही के नाम सहित विवरण दें। (ड.) स्वीकृत आवासों में कितनों पर राशि का आवंटन कर दिया गया है? उसमें से कितने मकान बन चुके हैं, कितने शेष हैं तथा कितनों का कार्य अप्रारंभ है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) आवास प्लस सूची से कम्प्यूटर सिस्टम की त्रुटि से नाम डिलीट नहीं हुये। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवासहीन हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र में इकाई सहायता के रूप में रूपये 1.20/1.30 लाख तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 2.50 लाख दिये जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत इकाई सहायता केन्द्रीय मंत्रि-मंडल के अनुमोदन अनुसार तय की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) एवं (ड.) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 460 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में कितनी प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण कब-कब हुआ? इसमें से कितनी सड़कें गांरटी अवधि में हैं? नाम सहित विवरण दें तथा कितनी सड़कों की गांरटी अवधि समाप्त हो गई है, जिसके कारण सड़कें जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं? उनके डामरीकरण व उन्नयन हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अब तक कितनी सड़कों का सम्पूर्ण रूप से डामरीकरण कर दिया गया है? नाम सहित विवरण दें। उसमें कितनी लागत आई है? (ख) विकासखण्ड की सभी प्रधानमंत्री सड़कों की गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 02 फरवरी 2023 तक मेन्टीनेंस हेतु कितनी-कितनी लागत का स्टीमेट बनाकर किन-किन सड़कों हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान कर रिन्यूवल एवं संधारण का कार्य किया जा रहा है? प्रत्येक सड़क का मेन्टीनेंस कितनी राशि से किया गया व किया जाएगा? वर्षवार, सड़कवार, राशि सहित विवरण दें। (ग) क्या महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण पी.आई.यू.-1 उज्जैन के पत्र क्र. 1810 दिनांक 19/09/2018 द्वारा मुख्यालय को कुण्डेल नदी पर ब्रिज की डी.पी.आर. लागत 372.42 लाख रूपये की प्रेषित की गई है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (घ) विधानसभा प्रश्न क्र. 288 दिनांक 09 अगस्त 2021 व 3992 दिनांक 09/03/2021 के प्रश्न के उत्तर में बताया कि खामरिया पुल की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है तो क्या डी.पी.आर. बनाकर स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित कर दी गई है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. कितनी लागत की बनी है? इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? (ड.) उज्जैन पी.एम.जी.एस.वाय.-3 बेच-3 के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए गए हैं? उसमें कितनी रोडों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? क्या खाचरोद रतलाम रोड से रूनखेड़ा-नरेड़ीपाता-पनवासा लम्बाई 10.804 कि.मी. व भगतपुरी से परमाखेड़ी-किलोडिया की रोड को उन्नयन की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (च) पी.एम.जी.एस.वाय.-4 बेच-4 हेतु विधान सभा क्षेत्र की कितनी सड़कों के प्रस्ताव प्रेषित किए हैं? विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 73 सड़कों का निर्माण हुआ, इनमें से 12 सड़कें गारंटी अवधि में है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। गारंटी अवधि समाप्त होने पर क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों एवं उनके लिये विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। सम्पूर्ण रूप से डामरीकरण (100 प्रतिशत रिन्यूवल) की गई सड़कों का लागत सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में बजट आवंटन न होने के कारण पुल का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। डी.पी.आर. की लागत रू. 362.90 लाख है। प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है, स्वीकृति अपेक्षित है। (ड.) पी.एम.जी.एस.वाय.-3 बेच-3 अंतर्गत उज्जैन से कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किये गये। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। खाचरोद-रतलाम रोड से रूनखेड़ा-नरेड़ीपाता- पनवासा रोड के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। भगतपुरी से परमाखेड़ी-किलोड़िया रोड के उन्नयन कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (च) वर्तमान में क्रेन्द्र शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
82. ( क्र. 463 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2022-23 के अंतर्गत म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल द्वारा किये गये स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी दें और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में विगत 6-7 वर्षों से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण न किया जाकर 3-4 वर्षों से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है? यदि हाँ, तो स्थानांतरण का आधार बतायें। (ग) क्या संबंधित कर्मचारियों के स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर स्थानांतरण किये गये हैं? (घ) नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या म.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल मुख्यालय पर पदस्थ कर्मचारियों के लिए अन्य कोई स्थानांतरण नीति जारी है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो 6-7 वर्षों से पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2022-23 की कंडिका क्रमांक 3 एवं 31 के प्रावधान अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। शेष प्रश्न उत्तरांश ''ख'' के क्रम में स्थानांतरण किये गये है।
खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
83. ( क्र. 464 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला रायसेन के अंतर्गत आने वाले नगर बरेली एवं उदयपुरा में खेल स्टेडियम निर्माण शासन द्वारा कहाँ-कहाँ स्थापित किये जाने की योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में नगर बरेली एवं उदयपुरा में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा की गई है? यदि की गई है तो कार्यवाही एवं विवरण सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या नगर बरेली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु शासन द्वारा भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो लंबित होने का कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा पर कार्यवाही न करने पर क्या विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग की प्राथमिकता प्रदेश में पूर्व से स्वीकृत व निर्माणाधीन खेल परिसर/स्टेडियम को पूर्ण करना है। पूर्व से स्वीकृत स्टेडियम में रायसेन, गैरतगंज, बैगमगंज के खेल परिसर भी सम्मिलित है। विभाग के सीमित बजट को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में नगर बरेली एवं उदयपुरा में वर्तमान में खेल परिसर निर्माण की स्वीकृति की कोई योजना नहीं है। (ख) जी हाँ, मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012-13 में घोषणा क्रमांक ए-2487 दिनांक 18.03.2013 द्वारा नगर बरेली स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई थी, उदयपुरा नगर में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा स्टेडियम निर्माण की कोई घोषणा नहीं की गई है। मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा के परिपालन में स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, कलेक्टर, रायसेन के आदेश क्रमांक 626/रीडर/दिनांक 17.06.2015 द्वारा कस्बा बरेली प.ह.नं. 22 खसरा नं. 202/1 रकबा 2.173 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 203/1 रकबा 1.490 हेक्टेयर कुल भूमि 3.663 हेक्टेयर अर्थात रकबा 9.05 एकड़ म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, शा. महाविद्यालय बरेली के नाम से पृथक करते हुये 2.509 हेक्टेयर भूमि अर्थात 6.20 एकड़ भूमि म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटित की गई है। (घ) तत्समय वित्तीय संसाधन की उपलब्धता न होने के कारण बरेली नगर में खेल स्टेडियम निर्माण नहीं किया जा सका है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईज स्कूल योजनांतर्गत भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 467 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राईज स्कूल योजना के प्रथम चरण हेतु चयनित रतलाम शहर के शा.उ.मा.वि. विनोबा अम्बेडकर नगर के नये भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ होगा? यह भवन कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? (ख) क्या इस स्कूल में योजना के मापदंडों के अनुसार सारी व्यवस्थायें कर ली गई हैं? यदि नहीं, तो कब तक पूरी कर ली जायेंगी? (ग) क्या इस स्कूल के लिये विषयवार उत्कृष्ट शिक्षकों और अन्य स्टॉफ की नियुक्तियां हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो कब तक कर ली जायेंगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रतलाम शहर के शा.उ.मा.वि. अम्बेडकर नगर के नए भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है, अतएव कार्य प्रारंभ होने एवं पूर्ण होने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) नवीन प्रस्तावित भवन में योजना के मापदण्ड अनुसार व्यवस्थाएं प्रस्तावित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) स्कूल में इतिहास के एक पद, भौतिक शास्त्र के एक पद एवं प्रयोगशाला सहायक के दो पदों को छोड़कर शेष सभी विषयवार शिक्षकों एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति हो चुकी हैं, शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
किसानों को भावांतर राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
85. ( क्र. 618 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सोयाबीन के भाव में कमी के कारण 500 रुपये प्रति क्विंटल राशि किसानों को देने की घोषणा की थी? क्या प्रदेश के सभी जिलों के काश्तकारों के पंजीयन मंडी में ऑनलाइन के माध्यम से हुए थे? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि पंजीकृत किसानों के खातों में अभी तक भावांतर राशि नहीं डाली गयी है? (ख) आपके विभाग द्वारा किसान पंजीयन हेतु वर्ष 2018-19 में कितनी अस्थायी पर्ची जारी की गई थी? जारी पर्ची के अनुसार प्रदेश के कितने किसानों को भावांतर राशि का भुगतान हुआ है? प्रमाण सहित जिलेवार रिकॉर्ड देवें। (ग) प्रदेश में कृषि उपज मंडी द्वारा कितने किसानों को वर्ष 2018-19 में अनुबंध पत्र, तोल पर्ची, प्रवेश पर्ची, भुगतान पर्ची जारी की गई है? क्या उक्त पर्चियों के मापदंड के आधार पर भावांतर राशि का भुगतान किया गया? (घ) उक्त भावांतर योजना में वर्तमान सरकार ने प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र तराना में कितने किसानों को भावांतर का भुगतान किया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग के पत्र क्रमांक/डी-15-56/2018/14-3 दिनांक 05-10-2018 जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक द्वारा सोयाबीन-मक्का पर रूपये 500 प्रति क्विंटल तक फ्लेट भावांतर प्रोत्साहन राशि किसानों के द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में विक्रय अवधि के उपरांत योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के किसानों को राशि भुगतान किये जाने हेतु, मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्वालियर संभाग एवं इंदौर संभाग के जिलों की कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों के पंजीयन ऑनलाइन के माध्यम से किये गये थे। शेष 05 संभाग (उज्जैन, सागर, जबलुपर, रीवा, भोपाल) के जिलों की मंडियों में किसानों के पंजीयन ऑनलाइन नहीं हुए। वित्तीय वर्ष आवंटन प्राप्त न होने के कारण पंजीकृत किसानों के खाते में भावांतर की राशि नहीं डाली जा सकी। (ख) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के किसी भी किसान को मंडी समिति द्वारा पंजीयन हेतु अस्थायी पर्ची जारी नहीं हुई है। किसान पंजीयन हेतु अस्थायी पर्ची जारी न होने से जिलेवार जानकारी निरंक है। (ग) प्रदेश के किसानों को कृषि उपज मंडी द्वारा वर्ष 2018-19 में जारी किये गये अनुबंध पत्र, तौल पर्ची, प्रवेश पर्ची, भुगतान पर्ची की संभागवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। वित्तीय वर्ष आवंटन प्राप्त न होने के कारण पंजीकृत किसानों के खाते में भावांतर की राशि नहीं डाली जा सकी। (घ) वित्तीय वर्ष आवंटन प्राप्त न होने के कारण पंजीकृत किसानों के खाते में भावांतर की राशि नहीं डाली जा सकी।
रासायनिक खाद की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
86. ( क्र. 844 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन के विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में 01 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक रासायनिक खाद की कालाबाजारी की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों पर कितने कालाबाजारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिये खाद आपूर्ति की क्या योजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में 01 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक रासायनिक खाद की कालाबाजारी के संबंध में शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत सरकार द्वारा उर्वरक व्यवस्था के संबंध में प्रत्येक मौसम (रबी एवं खरीफ) में आयोजित होने वाली जोनल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश हेतु आवश्यक उर्वरक मात्रा की मांग प्रस्तुत कर प्रत्येक फसल मौसम में उर्वरक आवंटन प्राप्त कर आपूर्ति कराई जाती है।
किसानों को डी.ए.पी. एवं यूरिया खाद का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
87. ( क्र. 1201 ) श्री तरबर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बण्डा विधानसभा क्षेत्र की तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ में विगत दो वर्षों से डी.ए.पी एवं यूरिया खाद समय पर उपलब्ध न होने के कारण किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2023 में बण्डा विधानसभा क्षेत्र में खाद सही समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जावेगी? (ख) क्या बण्डा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2022 की रबी मौसम की फसल की बोवनी के लिए डी.ए.पी. और यूरिया खाद किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी? यदि हाँ, तो इसके के लिए कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत बण्डा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को डी.ए.पी. और यूरिया खाद डबल लॉक व सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कब-कब और कितनी-कितनी मात्रा में प्रदान की गई? किसानवार, खादवार पृथक-पृथक जानकारी सूची सहित प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र की तहसील बण्डा एवं शाहगढ़ में विगत दो वर्षों से डी.ए.पी. एवं यूरिया के कारण किसानों के धरना प्रदर्शन की जानकारी संज्ञान में नहीं आई है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) जी नहीं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
गौशालाओं का संचालन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 1224 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में सिवनी जिले के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में गौशाला स्वीकृत की गई हैं? कितनी गौशालाओं का निर्माण हो चुका है तथा कितनी गौशालाओं का निर्माण शेष है? जनपद पंचायतवार, वर्षवार विवरण देवें। (ख) सिवनी जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित किन-किन गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांकों तक किन-किन दिनांकों में कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रति गौवंश किस मान से दी गई? (ग) क्या सिवनी जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्था द्वारा संचालित गौशालाओं को 20 रू. प्रति गौवंश के मान से नियमित रूप से अनुदान राशि नहीं दी जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? इस हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) सिवनी जिले में मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्थाओं हेतु विभाग की क्या-क्या जवाबदारी है तथा इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (ड.) क्या मनरेगा अंतर्गत सिवनी जिले में निर्मित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं में विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली एवं पानी की व्यवस्था नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों? संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों में ग्राम पंचायतों में कुल 46 सामुदायिक केटलशेड गौशालाएं अधोसंरचना (बिजली व पानी को छोड़कर) स्वीकृत की गयी हैं, जिसमें से 15 पूर्ण एवं 31 अपूर्ण हैं। जनपदवार, पंचायतवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) म.प्र. गौपालन पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार सिवनी जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक अनुदान राशि रूपये 20.00 प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से जारी की गयी है। म.प्र. गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा जारी अनुदान राशि की दिनांकवार, गौशालावार, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) म.प्र. गौपालन पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार सिवनी जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्था द्वारा संचालित गौशालाओं को म.प्र. गौसंवर्धन बोर्ड, भोपाल से रूपये 20 प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से अनुदान राशि नियमित रूप से दी जा रही है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) सिवनी जिले में निर्मित समस्त 15 गौशालाओं में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था की गयी है। मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्थाओं हेतु पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 05/12/2020 अनुसार 15वें वित्त आयोग की अनाबद्ध राशि से विद्युत व्यवस्था तथा आबद्ध राशि से पेयजल आपूर्ति के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ड.) उत्तरांश 'घ' के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. गौपालन पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला सिवनी में मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं में विभाग से किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
नकली खाद/उर्वरक का उत्पादन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 1695 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कल्याण जिंक सल्फेट 21-ए विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन की निर्माण इकाई ग्राम उमरना, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन द्वारा सूक्ष्म तत्व उर्वरकों का निर्माण किया जाता है? यदि हाँ, तो 01 जनवरी 2019 से 06/02/2023 तक कितना उर्वरक का उत्पादन किया गया? इकाई का आय, व्यय कितना है तथा ऑडिट कब-कब किया गया? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) उक्त इकाई के संचालक कौन हैं? यह किस फर्म के नाम से संचालित की जाती है? उक्त इकाई कब स्थापित की गई? जिसकी अनुमति सहकारिता विभाग से किन-किन नियम, शर्तों पर दी गई? अनुमति, नियम व शर्तों की कॉपी उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) उक्त इकाई द्वारा प्रदूषण विभाग की एन.ओ.सी. कब प्राप्त की गई तथा रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं? उर्वरक के निर्माण में क्या-क्या प्रदूषण फैलता है? विवरण देवें। (घ) उक्त इकाई में बनने वाले कल्याण ब्राण्ड खाद की म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा दर कितनी निर्धारित की गई है तथा उक्त खाद को 01 जनवरी 2019 से 06/02/2023 तक कहाँ-कहाँ, किन-किन सहकारी संस्थाओं को कितनी दर में विक्रय किया है? विवरण देवें। (ड.) उक्त कल्याण ब्राण्ड खाद मापदण्ड के अनुरूप नहीं होकर घटिया किस्म का है? इसकी किस लेबोरेटरी में कब-कब जांच करवाई गई? जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाते हुए विवरण देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इकाई के आय-व्यय एवं ऑडिट की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ख) कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार उक्त इकाई के संचालक श्री करण सिंह आजंना है, फर्म मेसर्स कल्याण जिंक सल्फेट के नाम से संचालित है। इकाई दिनांक 23.05.2012 से संचालित है, जिसकी आंत्रप्रेन्योर मेमोरेण्डम जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उज्जैन द्वारा दी गई है। इकाई स्थापना की अनुमति विभाग द्वारा नहीं दी जाती है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) इकाई को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा जल एवं वायु की सम्मति दिनांक 23.11.2012 द्वारा सशर्त प्रदत्त की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर स्क्रबर एवं स्टेक की उंचाई 15 मीटर रखी गई है तथा उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले जल को पुन: से उत्पादन प्रक्रिया में (रिसायकल) उपयोग में लाया जाता है तथा घरेलू दूषित जल को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से उपचारित किया जाता है। उर्वरक इकाइयों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाये जाने के पश्चात जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या नगण्य होती है। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दी गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ड.) उक्त के संबंध में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त होना नहीं पाया गया है। तथापि उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, इंदौर में जिंक सल्फेट 33% का विश्लेषण दिनांक 03.10.2022 को किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट मानक स्तर की पाई गयी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
शालाओं में
गणवेश एवं
साईकिल का
प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 3 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 7 तक के बच्चों को वर्ष 2021–22 और वर्ष 2022–23 की गणवेश और कक्षा 6 और 9 के बच्चों को वर्ष 2021–22 की साईकिल प्रश्न दिनांक तक भी क्यों नहीं दी गई? (ख) सी.एम. राइज स्कूलों में कक्षा KG, कक्षा 1, 2 के लिए शिक्षकों की क्या व्यवस्था की है तथा स्कूलों में बच्चों को लाने, ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था वर्ष पूरा होने तक भी क्यों नहीं की गई? (ग) सी.एम. राइज विद्यालयों में चयनित नए प्राचार्य को पूर्व प्राचार्य द्वारा आय-व्यय एवं अन्य खर्च धार जिले के विद्यालयों में क्यों नहीं दिया गया? (घ) इंदौर संभाग अंतर्गत ऐसे कितने हॉस्टल अधीक्षक हैं जो सतत 5 वर्षों से अधिक समय तक लगातार एक ही हॉस्टल में पदस्थ हैं और इन्हें एक ही हॉस्टल में लगातार बनाए रखने का क्या कारण है? (ड.) धार जिले में शासकीय प्राथमिक स्कूलों के जिन भवनों की हालत डिस्मेंटल करने योग्य है उन्हें डिस्मेंटल क्यों नहीं किया गया और क्यों नए भवन नहीं दिया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2021-22 की राशि एवं वर्ष 2022-23 के लिए गणवेश प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण कक्षाएं नहीं लगने के कारण योजना स्थगित रखे जाने से छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरित नहीं की गई। वर्ष 2022-23 में साईकिल प्रदाय की जा रही है। (ख) सी.एम. राईज योजना अंतर्गत चयनित स्कूलों में कक्षा के.जी. में अध्यापन के लिए 50 विद्यार्थियों के लिए दो शिक्षकों का प्रावधान किया गया है तथा कक्षा 01 से 05 तक न्यूनतम 05 शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। शिक्षक छात्र अनुपात 01:40 निर्धारित है। स्कूलों में बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था हेतु विगत वर्ष आनॅलाईन टेंडर की प्रक्रिया की गई थी किंतु निविदा प्राप्त न होने से बसों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। (ग) धार जिले में सी.एम. विद्यालयों में चयनित नए प्राचार्यों को पूर्व प्राचार्यों द्वारा आय-व्यय एवं अन्य खर्च की जानकारी दी गई है। (घ) विभागान्तर्गत हॉस्टल अधीक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) धार जिले के 126 शासकीय प्राथमिक शाला भवन डिस्मेंटल योग्य है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 में नवीन भवन की मांग की गई थी, जिनमें से 20 प्राथमिक शालाओं में नवीन भवन स्वीकृत हुए हैं एवं पुराने भवनों को डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष डिस्मेंटल योग्य भवनों के लिए नवीन भवन निर्माण की मांग समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में की जाएगी। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार नवीन भवन निर्माण किए जाएंगे।
व्यय की गयी राशि की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
2. ( क्र. 4 ) डॉ. हिरालाल अलावा [श्री सज्जन सिंह वर्मा] : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि उद्यानिकी विभाग ने किन कार्यों पर खर्च की? जिस उद्देश्य से राशि खर्च की गई वो सभी कार्य पूर्ण सफल हुए? कौन-कौन से कार्य, कितने सफल नहीं हुए? कितनी राशि व्यर्थ गई, किन कारणों से? (ख) वित्त वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी नई तकनीक अपनाई गई, कितनी सफल रहीं? नई तकनीक पर कितनी राशि खर्च की गई? (ग) विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर किस प्रकार के कितने अपराध जांच एजेंसियों, पुलिस एवं लोकायुक्त में है? विवरण देवें, किन कारणों से विभागीय जांच चल रही है? कितने पर किस प्रकार के दोष सिद्ध हुए? किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई? कार्यवाही करने की अनुशंसा किस दिनांक को की गई? आदेशों, पत्रों की प्रतियां सहित बताएं। (घ) प्रदेश में किन-किन जिलों के प्रभारी पद पर सतत 5 वर्षों से अधिक समय से लगातार पदस्थ हैं और इन्हें एक ही जगह पदस्थ रखने का क्या कारण है? (ड.) विभाग की किन-किन योजनाओं से गत पांच वर्षों में उद्यानिकी फसलें/फल वृक्षों/मसालों की खेती में कितनी वृद्धि हुई है? रकबावार बताएं।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। सभी कार्य पूर्ण सफल हुये है। कोई राशि व्यर्थ नहीं गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (घ) जानकारी निरंक है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है।
कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 22 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17 - ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से प्रा.मा.हाई.उ.मा.वि. हैं, जिनमें छात्रों को कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करायी जा रही है? कौन-कौन से में नहीं? क्या कारण है? (ख) ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें शासन द्वारा कितने कम्प्यूटर कब उपलब्ध कराये गये? वर्तमान में उक्त कम्प्यूटरों में से कितने चालू हैं? कितने कब से बंद है? बंद होने का क्या कारण है? बंद कम्प्यूटरों को सुधारे जाने हेतु शाला प्रधान/जिला स्तर एवं शासन स्तर पर विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 17- ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यालय में कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा स्कूलों की पात्रता एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर स्मार्ट क्लास योजना की स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना में प्रदान की जाती है। कक्षा 9 से 12 तक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। विद्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंटित बजट के आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 23 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु शुद्ध पेयजल एवं आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध हैं? संचालित समस्त विद्यालयों में छात्र संख्या के मान से शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. वॉटर प्लांट कब तक स्थापित कर लिये जाएंगे? (ख) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में संचालित प्रत्येक विद्यालय में पानी की नियमित उपलब्धता हेतु क्या व्यवस्था है? पानी का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? विद्यालय में पेयजल के स्थायी संग्रहण हेतु क्या टंकी निर्मित है? यदि हां, तो किस प्रकार की एवं उसकी संग्रहण क्षमता कितनी है? कब निर्मित हुई? पानी की गुणवत्ता के संबंध में क्या जांच कराई? यदि हाँ, तो कब-कब यदि नहीं, तो किस कारण? नियमित सफाई हेतु क्या कोई रोस्टर निर्धारित किया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो किस कारण? टंकी सफाई हेतु किस कर्मचारी को अधिकृत किया है? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 17- ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु पेयजल एवं आर.ओ. वॉटर प्लांट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. प्लांट स्थापित करने की योजना नहीं है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नवीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय भवन निर्माण के साथ ही पेयजल स्त्रोत का प्रावधान किया जाता है। आर.ओ.वॉटर प्लांट लगाने की योजना नहीं है तथापि स्कूलों को प्रदायित ग्रांट एवं स्थानीय निधियों से हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री शाला विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा राशि उपलब्धता अनुरूप व्यवस्था की जाती है। (ख) शालाओं में नियमित पानी उपलब्धता, पानी का संग्रहण, संग्रहण हेतु प्लास्टिक एवं स्टील की टंकी की संग्रहण क्षमता की शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शालाओं में गुणवत्तायुक्त शुद्ध पानी की सप्लाई पाईपगत की जाती है, जिसकी जांच पृथक से आवश्यक नहीं है। शाला प्रबंध समिति द्वारा टंकी की सफाई समय-समय पर कराई जाती है। इस हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में कोई रोस्टर निर्धारित नहीं किया गया।
शासकीय विद्यालयों में शौचालयों की सुविधा
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र.
27 ) श्री
रामचन्द्र
दांगी : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) प्रश्न
दिनांक तक
विधानसभा
क्षेत्र
ब्यावरा जिले राजगढ़
में स्थित
शासकीय
प्राथमिक एवं
माध्यमिक तथा
उच्चतर
विद्यालयों
में से
कौन-कौन से ऐसे
विद्यालय हैं
जिनमें
छात्राओं के
लिए शौचालय
नहीं हैं? (ख) उपरोक्त
विद्यालयों की
सूची के साथ
इनमें
कितनी-कितनी
छात्राएं अध्ययनरत
हैं? (ग) क्या
वर्तमान में
छात्राओं के
लिए निर्मित शौचालय
की हालत काफी
ख़राब है? क्या ये
उपयोग हो रहे
हैं? इन
शौचालयों में
साफ-सफाई
किनसे व कब-कब
करवाई जाती है?
(घ) जिन
विद्यालयों
में छात्राओं
के लिए शौचालय
नहीं है वहां
किस दिनांक तक
निर्माण
करवाएं जायेंगे।
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) एवं (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। (ग) जी
नहीं। प्राथमिक/
माध्यमिक
शालाओं में
उपलब्ध
शौचालय
छात्राओं के
लिये उपयोग में
लिये जा रहे
हैं। ग्रामीण
क्षेत्र
स्थित प्राथमिक/माध्यमिक
शालाओं में
पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग
द्वारा पंच
परमेश्वर एवं नगरीय
निकाय स्थित
प्राथमिक/माध्यमिक
शालाओं में
शहरी विकास
एवं आवास
विभाग द्वारा
शिक्षा उपकर
की राशि से
शालाओं में
साफ-सफाई के
निर्देश है।
इसके
अतिरिक्त
समय-समय पर
शौचालयों की साफ-सफाई
स्थानीय स्तर
पर शाला
एकीकृत निधि
की राशि से
कराई जाती है।
(घ) समस्त
शालाओं में
छात्राओं के
लिए शौचालय उपलब्ध
है।
विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 28 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 534 दिनांक 19 दिसंबर 2022 के प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में बताएं कि किस-किस जिले के कलेक्टर से जानकारी प्राप्त हो गई है तथा किनसे प्राप्त होना शेष है? प्राप्त जानकारियों की प्रति देवें। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित (1) कक्षा 1 से 5 (2) कक्षा 6 से 8 (3) कक्षा 1 से 8 विद्यालयों की संख्या, उनमें अध्यापकों की संख्या तथा विद्यार्थियों की संख्या की वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक की वर्षवार जानकारी देवें। (ग) आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित (1) कक्षा 1 से 5 कक्षा (2) 6 से 8 (3) कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या की वर्ष 2015-16 से 2022- 23 तक की जानकारी देवें। (घ) कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 1 से 8 के शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 की स्थिति में बतावें कि ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या (1) 20 से कम (2) 21 से 50 के बीच (3) 51 से 100 के बीच है तथा ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें अध्यापकों की संख्या (1) मात्र एक (2) 3 से कम (3) 5 से कम है। (ड.) वर्ष 2015-16 से 2022-23 के मध्य (1) कक्षा 1 से 5 (2) कक्षा 6 से 8 (3) कक्षा 1 से 8 के कितने विद्यालयों को बंद किया गया। वर्षवार जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) 31 जिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। 21 जिलों से जानकारी अप्राप्त/अमान्य है। (ख) एवं (ग) यू-डाईस के आधार पर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (घ) यू-डाईस सत्र 2022-23 का संकलन प्रक्रियाधीन है। (ड.) शालाओं को बंद नहीं किया गया है अपितु एक परिसर एक शाला एवं युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत शालाओं को मर्ज किया गया है तथा शून्य नामांकन वाली शालाओं को पोर्टल से हटाया गया है।
स्कूलों की तिमाही रिपोर्ट की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 31 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सितम्बर, अक्टूबर और नवंबर 2022 के कक्षा 1 से 8 की तिमाही रिपोर्ट तथा पूर्व की रिपोर्ट के अनुसार रेंकिंग के सातों बिन्दुओं पर अलग-अलग रेटिंग की जिला अनुसार सूची दी जाए तथा पूर्व रिपोर्ट से किस-किस जिले में क्या-क्या वृद्धि या गिरावट हुई? वर्तमान रिपोर्ट तथा पूर्व रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ख) राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूलों की तिमाही रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य क्या है तथा उसे प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट में प्राप्त जानकारी पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। पिछली दो रिपोर्टों के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (ग) राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 1 से 8 के नामांकन, ठहराव तथा कक्षाओं में औसत प्रतिशत उपस्थिति के बारे में 2017-18 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (घ) राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूल की तिमाही रिपोर्ट में 7 बिन्दुओं में शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, समानता, सुशासन प्रक्रिया, से तात्पर्य क्या है तथा इसमें विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और नियमितीकरण, कक्षा में उपस्थिति, विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान, खेल गतिविधियों में रुचि, को क्यों नहीं शामिल किया गया है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार। (ख) तिमाही रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का अध्ययन कर अपेक्षित सुधार करना है। रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर समीक्षा करने के उपरांत कमियों वाले क्षेत्र में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है, जिससे स्वच्छ प्रक्रिया की भावना उत्पन्न होती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 अनुसार। कक्षा में औसत उपस्थिति के संबंध में मापन योग्य डेटा उपलब्ध नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 4 अनुसार। शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं ऑनलाईन उपलब्ध मापन योग्य डेटा के आधार पर संकेतकों को रिपोर्ट में शामिल किया जाता है।
कोरोना काल में स्काउट, रेडक्रास एवं क्रीड़ा फीस का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 33 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 242 दिनांक 25 जुलाई 2022 के प्रश्नांश "ग" और "घ" का उत्तर उपलब्ध करायें? (ख) सत्र 2019-20 तथा 2020-21 (कोरोना काल) की स्काउट, रेडक्रास, क्रीड़ा मद की राशि उज्जैन संभाग में किन-किन विद्यालयों की प्राप्त हुई एवं किसकी नहीं? जानकारी देते हुए बतायें कि शाला, विकासखंड, जिला, संभाग एवं प्रदेश स्तर पर कुल कितनी राशि किस-किस मद में एकत्रित की गयी तथा इस राशि को किस-किस कार्य में खर्च किया गया? यदि नहीं, तो राशि की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित कोरोना काल में विद्यार्थी स्कूल नहीं गये तो उनसे उक्त मदों की जबरन फीस वसूलने के क्या कारण रहे? इस सम्बन्ध में विभाग के विभिन्न कार्यालयों ने कब-कब, किस-किस अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पत्र जारी कर राशि वसूलने की कार्यवाही की? (घ) क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्यार्थी से वसूली जाने वाली राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो कोरोना काल की विभिन्न मद वाली राशि का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्यों हो? नियमों की प्रतिलिपि देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विद्यालय संचालित रहे हैं। अत: शुल्क लिया गया है। विभाग स्तर से सत्र 2020-21 में केवल शिक्षण शुल्क लिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। शेष मदों के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अत: सत्र 2020-21 में उज्जैन संभाग में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मदों में शुल्क नहीं लिया गया है। (घ) जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों एवं आर.ई.एस. द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 34 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिला अंतर्गत विकासखंड घुघरी, बिछिया व मवई की ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं व मदों से ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए सी.सी. रोड निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, स्टापडेम निर्माण, पुलिया निर्माण, रंगमंच निर्माण, खेल मैदान निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनवाड़ी भवन निर्माण बाउण्ड्रीवाल निर्माण, ग्रेवल रोड निर्माण, सुदूर सड़क निर्माण, बाजार हाट निर्माण, नाली निर्माण आदि की ग्राम पंचायतवार जानकारी कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? उपरोक्त में से पूर्ण कार्यों में किन-किन कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? जिन पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गए हैं उसके क्या कारण हैं और कब तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे? (ख) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग संभाग क्रमांक 1 मण्डला अन्तर्गत विकासखंड घुघरी, मवई व बिछिया में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गई? कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं? इनमें से अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे? अप्रारम्भ कार्य किन कारणों से अप्रारम्भ हैं और कब तक प्रारंभ करा दिए जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
10. ( क्र. 36 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर, चम्बल सम्भाग में वर्ष 2020 से 2022 तक कितने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की गई है उनकी जिलावार जानकारी दी जावे। (ख) उक्त यूनिटों की स्थापना में किन-किन खाद्य पदार्थों का निर्माण किया गया है तथा उनका कब से बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है? (ग) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के निर्माण हेतु कहां-कहां प्रस्तावित की गई है तथा उन पर कितनी राशि खर्च की जावेगी? (घ) उक्त यूनिटों में कितने कर्मचारियों मजदूरों से कार्य कराने की योजना है? पूर्ण जानकारी यूनिटवार, जिलावार वर्ष 2022-03 के अनुसार दी जावे।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पी.एम. एफ.एम.ई. योजनांतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों हेतु परियोजना लागत 35% अनुदान प्रावधान है (अधिकतम राशि 10 लाख रूपये)। इकाइयों परियोजना लागत पृथक – पृथक होने से उन पर कितनी अनुदान राशि व्यय की जायेगी बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
क्षेत्रीय आउटडोर खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
11. ( क्र. 45 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय जावरा जनपद मुख्यालय एवं पिपलौदा जनपद मुख्यालय पर लगातार आउटडोर स्टेडियम की मांग की जाती रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति देकर घोषणा भी की है? शासन/विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय आयुक्त महोदय इत्यादि के साथ ही सदन में प्रश्नों एवं पत्रों के माध्यम से अवगत किया जाता रहा है? (घ) यदि हाँ, तो जावरा जनपद मुख्यालय एवं पिपलौदा जनपद मुख्यालय पर जावरा एवं पिपलौदा क्षेत्र के विभिन्न खेलों के प्रतिभावान खिलाडि़यों के उन्नयन एवं भविष्य हेतु उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रीय स्थानों पर आउटडोर खेल स्टेडियम की स्वीकृति शासन/विभाग द्वारा कब तक दी जा सकेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा क्रमांक बी-4096 दिनांक 29-11-2017 द्वारा पिपलौदा नगर में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई है तथा जावरा जनपद मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आउटडोर स्टेडियम निर्माण की कोई घोषणा नहीं की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में कलेक्टर रतलाम के आदेश क्रमांक 103/अ-20 (3)/21-22 दिनांक 02-06-2022 द्वारा ग्राम पिपलौदा तहसील पिपलौदा जिला रतलाम में स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 14884 रकबा 2.0840 हेक्टेयर भूमि म.प्र.शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित की गई है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, रतलाम द्वारा दिनांक 30-08-2022 को आवंटित भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया गया है। इस भूमि पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण किये जाने हेतु शासकीय निर्माण एजेंसी से प्राक्कलन मय तकनीकी स्वीकृति के चाहा गया है। (ग) जी हाँ। (घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पिपलौदा जनपद मुख्यालय में खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण किये जाने पर विचार किया जावेगा, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जावरा मुख्यालय पर भूमि आवंटित नहीं होने से वर्तमान में कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।
विभागीय शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 46 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा जनपद एवं पिपलौदा जनपद के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायतों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रही है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक प्राप्त विभिन्न विषयों की शिकायतों को जिन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधीश महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सहित अनुविभागीय अधिकारी जावरा को अग्रेषित किया गया? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रेषित विगत वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार जानकारी दें। (घ) उपरोक्तानुसार उल्लेखित वर्षों में अग्रेषित शिकायतों पर समय-समय पर किस जांच दल अथवा जांच अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही की गई? यदि की गई तो किस-किस वर्ष में क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितनी शिकायतों की जांच पूर्ण हुई? कितनी अपूर्ण रही? सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
13. ( क्र. 53 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की हैं एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभांवित कितने-कितने हितग्राही कृषकों को अनुदान की कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत कहां-कहां पर कब से कब तक कितने दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये। इसमें कितने-कितने कृषकों, कर्मचारियों व किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया? इनके आयोजनों में किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? परिवहन व भोजन आवास व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसका सत्यापन किसने किया है? (ग) प्रश्नांश (क) में प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर कब से कब तक कितने-कितने दिवसीय कृषक भ्रमण कार्यक्रम कहां-कहां के लिये आयेजित किये गये। इसमें कितने-कितने कृषकों व किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया? इनके आयोजन, रेल, बस, किराया, भोजन, आवास, व्यवस्था, यात्रा भत्ता आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। किस-किस ट्रेवल्स एजेंसी की कितने-कितने सीट बसें किस दर पर कितने-कितने दिन के लिये किराये पर ली गई एवं इन्हें कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? इसका सत्यापन किसने किया? बस एजेंसी का नाम, पता बस क्र., पंजीयन क्र., मॉडल सीट संख्या सहित बिलों की छायाप्रति देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ-1 से परिशिष्ट अ-4 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब-1 से परिशिष्ट ब-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट स-1 से परिशिष्ट स-4 एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट द-1 से परिशिष्ट द-5 अनुसार है।
बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 54 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के तहत कितनी-कितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी देवें? (ख) जिला जबलपुर में कितने-कितने नवीन कन्या हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गये हैं। कितने स्कूलों के नवीन भवनों का निर्माण कराया गया है तथा कितने हाई स्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूलों में किया गया है? कितने-कितने स्कूल सुविधा विहीन कच्चे भवनों, खण्डहर व जर्जर भवनों में तथा किराये के भवनों में संचालित हैं? (ग) कक्षा 8वीं एवं कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के उपरांत भी कुछ छात्राओं द्वारा विद्यालयों में प्रवेश नहीं लिया जाता है, क्या कारण है? (घ) जिला जबलपुर में संचालित कितने-कितने हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वीकृत पद संरचना के तहत किन-किन विषयों के कितने-कितने शिक्षकों व्याख्याताओं के पद भरे/रिक्त हैं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) विभाग द्वारा नवीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, वरन् माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई से हायर सेकेण्ड्री में शालाओं का उन्नयन किया जाता है। जिले में अब तक 82 हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के नवीन भवनों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2022-23 में किसी भी शाला का उन्नयन नहीं किया गया है। जिले में कोई भी हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूल सुविधाविहीन, कच्चे भवनों, खण्डहर, जर्जर भवनों तथा किराये के मकानों में संचालित नहीं है। (ग) सत्र 2021-22 में जिले में कक्षा 8वीं के पश्चात 15.0 प्रतिशत एवं कक्षा 10वीं के पश्चात 8.2 प्रतिशत छात्राओं ने प्रवेश नहीं लिया। उक्त के कई कारण हो सकते है। मूलतः आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक कारणों से विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
कक्षाऐं संचालित करना एवं स्वीकृत बांधों का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 77 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले में किसानों के कृषि की उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय स्वीकृत किया गया है। क्या शैक्षणिक सत्र 2023 में शिक्षण व्यवस्था चालू करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) राज्य शासन द्वारा महाविद्यालय चलाने के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई हेतु कन्हान नदी पर बांधों की श्रृंखला स्वीकृत की गई थी। इन बांधों में निर्माण कार्य कब तक शुरू होंगे? (घ) अप्रैल 2022 में देवारण्य योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई थी, जिसमें कृषि उद्यानिकी, वन एवं आयुष विभाग के माध्यम से किसानों के खेतों में एवं शासकीय भूमि पर वनोषधि खेती की जानी थी एवं ब्लॉक एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन भी होना था। गठिन समितियों की जानकारी एवं किसानों के यहां खेतों में लगाये गये वनोषधि की जानकारी प्रदाय करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक बी-4/11/2019/14-2/4435 दिनांक 04 अक्टूबर 2019 द्वारा कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। शिक्षण व्यवस्था चालू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) राशि स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (ग) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) देवारण्य योजना के संबंध में उप संचालक उद्यान, जिला छिन्दवाड़ा से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
रोपणियों में तैयार पौधे एवं व्यय की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
16. ( क्र. 78 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा जुन्नारदेव विधानसभा में संचालित देलाखारी एवं जुन्नारदेव संजय निकुंज में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किन-किन प्रजातियों के कितने-कितने पौधे विभिन्न योजनाओं में तैयार किये गये है। प्रजातिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उद्यानिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किसानों की अनुदान योजनाओं में जुन्नारदेव के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। (ग) उद्यानिकी विभाग द्वारा जुन्नारदेव विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किसानों के खेतों पर किस-किस प्रजाति के फलदार पौधे लगाये गये है? अगर नहीं लगाये गये है तो कब तक लगाये जायेंगे। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020- 21, 2021-22 एवं 2022-23 में मनरेगा योजना से संजय रोपणी में तैयार किये गये पौधों की संख्या एवं किये गये व्यय की जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में संचालित देलाखारी एवं जुन्नारदेव संजय निकुंज में तैयार किये गये पौधों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अवधि में किसानों को स्वीकृत अनुदान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) फलदार पौधों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''इ'' अनुसार है। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा अंतर्गत रोपणियों में मनरेगा योजनांतर्गत पौध उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया अत: जानकारी निरंक है।
15वॉ वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 81 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत भीकनगॉव एवं झिरन्या में 15 वॉ वित्त आयोग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है जानकारी उपलब्ध करावे तथा 15 वॉ वित्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक जिला स्तर पर प्राप्त राशि की भी जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-20 में प्राप्त राशि से जनपद एवं जिला स्तर से कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की गई है? कृपया कार्यवार स्वीकृत राशि, व्यय राशि की जानकारी प्रश्न दिनांक तक प्रदाय करें। (ग) उक्त स्वीकृत कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? जानकारी उपलब्ध करावे।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
18. ( क्र. 89 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले के कौन-कौन से विकासखण्ड में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विकासखण्ड बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कौन-कौन से घटकों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 90 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले के कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 91 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले के कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' पर है।
योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
21. ( क्र. 92 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले के कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आदर्श पंचायत बनाये जाने की कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 99 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी की जनपद पंचायत अम्बाह एवं मुरैना में 10-10 आदर्श पंचायत बनाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो कब? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी की जनपद पंचायत मुरैना में 10 आदर्श पंचायत एवं अम्बाह में 10 आदर्श पंचायत बनाये जाने से अन्य शेष बची पंचायतों में शासन की योजना का लाभ जन-जन तक पहुँचाने व योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र दिमनी की जनपद पंचायत अम्बाह एवं मुरैना में जिले स्तर पर बेहत क्रियान्वयन के लिए 10-10 ग्रामों को आदर्श पंचायत बनाने हेतु जिला स्तर पर ही विभागों द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। (ख) आदर्श पंचायतों में पृथक से कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। शासन की समस्त योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिले स्तर पर इस तरह की योजना तैयार की गई है, जिला स्तर पर शेष पंचायतों में भी शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नियमानुसार किया जा रहा है।
शिक्षकों के लिए मोबाइल से ऑनलाइन कोर्स की बाध्यता
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 103 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे मध्यप्रदेश में शिक्षकों को दीक्षा ऐप और अन्य के माध्यम से ऑनलाइन कौन-कौन से कोर्स कराएं जा रहे हैं। कोर्सों की सूची देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कोर्स का शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है? यदि हाँ, पत्र की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कोर्सों को उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा भुगतान किया जाता है यदि हाँ, तो कोर्स प्रदाता कंपनी को किए गए भुगतान किया गया, वर्षवार राशि की जानकारी देवे एवं बिल की प्रति देवें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) में वर्णित कोर्स उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को समय पर प्रदर्शन बीज एवं मिनी किट ना मिलना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( क्र. 104 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में 2 वर्षों में कृषि विभाग को किन-किन तारीखों को किसानों को वितरित किए जाने के लिए प्रदर्शन बीज, मिनी किट कितनी मात्रा में उपलब्ध कराए गये? ब्लॉकवार संख्यावार जानकारी देवें? (ख) क्या किसानों के द्वारा बोनी करने के बाद विभाग को प्रदर्शन बीज उपलब्ध कराए हैं। यदि हाँ, तो विलंब के क्या कारण है? (ग) विभाग द्वारा कितने किसानों को प्रदर्शन एवं मिनी किट प्रदाय किए गए, विकासखंडवार संख्या देवें? (घ) क्या किसानों के द्वारा प्रदर्शन बीज की मांग के बाद भी किसानों को प्रदर्शन बीज एवं मिनी किट नहीं दिया गया। यदि हाँ, तो कारण सहित जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) दमोह जिले में किसानों को बोनी के समय बीज उपलब्ध कराये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) दमोह जिले में फसल प्रदर्शन बीज एवं मिनि किट के लक्ष्य अनुसार पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर बीज कृषकों को वितरित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 107 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा बी-4299 एवं बी-4250 शिक्षकों को प्राप्त वेतनमान के अनुसार पदनाम प्रदान करने, वरिष्ठता से संबंधित है, यदि हाँ, तो उक्त घोषणाओं का क्रियान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया है कारण बतावें? (ख) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल पूर्ण रूप से अपडेट नहीं है, कर्मचारियों की जानकारियॉं, संस्थाओं के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पद, कर्मचारियों के वेतन पर्चियॉं, अतिशेष चिन्हांकन-रिक्तियॉं आदि पूर्ण रूप से अपडेट नहीं हैं, डी.पी.सी.-डी.ई.ओ. आफिस में भी अतिशेष का प्रदर्शन हो रहा है? (ग) क्या यह भी सत्य है कि संस्थाओं में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि पद रिक्त न होने एवं गलत ऑनलाइन स्थानान्तरण से उपस्थित होने वाले लोकसेवकों के कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है, ऐसे प्रकरणों में वरिष्ठ के स्थान पर कनिष्ठ लोकसेवक जो बाद में संस्था में स्थानान्तरण/किसी अन्य माध्यम से संस्था में उपस्थित हुये, उसे अतिशेष क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नियमों एवं पोर्टल सुधार हेतु प्रक्रिया कब-तक रोकी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सत्य हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन कब तक एवं संस्था में पदस्थ हुये कनिष्ठ लोकसेवकों को अतिशेष के रूप में चिन्हित किये जाने के आदेश-निर्देश कब तक जारी किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शिक्षक संवर्ग के भरती पदोन्नति नियमों में वेतनमान के अनुसार पदनाम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) एजुकेशन पोर्टल डायनेमिक रूप से शिक्षकों/कर्मचारियों के पे.रोल जनरेशन के आधार पर अपडेट होता है। समस्त शासकीय सेवकों को उनसे संबंधित जानकारियाँ अद्यतन करने हेतु प्रतिवर्ष अवसर दिया जाता है। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद संबंधित संस्था के नियत सेटअप एवं पे-जनरेशन के आधार पर डायनेमिक रूप से प्रदर्शित होते हैं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अंतिम अंश जी हाँ। (ग) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति 2022 की कंडिका 3.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिशेष का चिन्हांकन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
26. ( क्र. 110 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में विगत 2 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक खेलो इंडिया के तहत किन-किन जिलों में कब-कब आयोजन किये गये? पृथक-पृथक विवरण दें। रैगॉंव विधानसभा में विभाग द्वारा कितने खेल स्टेडियमों का निर्माण कितनी-कितनी लागत राशि से कहाँ-कहाँ कराया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में खेलों के आयोजन हेतु कितना बजट किस-किस जिले के लिये स्वीकृत किया गया और उसके विरूद्ध कितना व्यय किया गया? पृथक-पृथक विवरण दें। सतना जिले को खेल प्रतिभाओं को निखारनें, आगे बढ़ने के अवसर दिलाने हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि का आवंटन किन-किन मदों में किया गया है? आवंटित राशि में से रैगॉंव विधानसभा में कितनी राशि की खेल सामग्री किन-किन पंचायतों को वितरित की गई? सामग्री किन-किन फर्मों से क्रय की गई? क्या नियमों का पालन किया जाकर सामग्री क्रय की गई? पूर्ण जानकारी देवें। (ग) खेलो इंडिया के तहत किन-किन जिलों में कितनी-कितनी सामग्री उक्त अवधि में क्रय की गई? सामग्री क्रय हेतु क्या क्रय नियमों का पालन किया गया? क्रय नियम के उल्लंघन की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई? शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें। (घ) रैगॉंव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रैगॉंव में खेल सुविधाओं के विकास हेतु एक बड़ा खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, उसे कब तक पूर्ण कराया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 में खेलो इण्डिया के तहत कोई आयोजन नहीं किया गया है। वर्ष 2022-23 में राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, खरगौन, इंदौर, उज्जैन में खेलों इण्डिया यूथ गेम्स, 2022 का आयोजन दिनांक 30 जनवरी से 11 फरवरी, 2023 तक किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। रैगांव विधानसभा में विभाग द्वारा खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेलो इण्डिया यूथ गेम्स के आयोजन के तहत जिला स्तर से संपन्न की जाने वाली गतिविधियों हेतु जिलेवार आवंटित बजट एवं अब तक किए गए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। सतना जिले को आवंटित राशि की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। आवंटित राशि में से रैगांव विधानसभा में पंचायतों को वितरित सामग्री व फर्म की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। जी हाँ। (ग) खेलो इण्डिया के तहत खेलो इण्डिया स्माल सेंटर योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 व 2022-23 में कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है। वर्ष 2021-22 में क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। जी हाँ। क्रय नियम के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिंहपुर रैगांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा के क्रियान्वयन का कार्य खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08/09/2021 जारी की जा चुकी है एवं कार्य प्रगतिरत है।
स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 113 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कौन-कौन सी स्कूले हैं जो भवन एवं बाउन्ड्रीवॉलविहीन है? (ख) क्या सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होगी? (ग) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किन-किन स्कूलों में सफाई कर्मचारी एवं स्वीपर नियुक्ति हैं? जिन स्कूलों में नहीं हैं तो उन स्कूलों में सफाई की क्या व्यवस्था है? (घ) क्या सभी स्कूलों में लाईट, पंखे की समुचित व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों और कब होगी? (ड.) क्या स्कूलों की साफ-सफाई एवं लाईट पंखों के लिए विशेष मद विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? (च) क्या विधानसभा क्षेत्र 63 सतना अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों तक पहुंच मार्ग की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक व्यवस्था होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र स्थित शालाओं में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच परमेश्वर योजना एवं नगरीय निकाय स्थित शालाओं में शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा शिक्षा उपकर की राशि से शालाओं में नियमित साफ-सफाई कराने के निर्देश हैं। सी.एम. राईज उ.मा.वि. बगहा में आउटसोर्स से स्वीपर नियुक्त है। शेष हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में स्थानीय निधि से कार्य कराया जाता है। (घ) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक शाला पिपरहा टोला, माध्यमिक शाला पोंइधा खुर्द एवं खजुरहरा तथा 11 भवनविहीन शालाओं को छोड़कर शेष सभी शालाओं में लाईट एवं पंखे की व्यवस्था है। शेष विद्युत सुविधाविहीन शालाओं में विद्युत व्यवस्था हेतु प्रस्ताव आगामी वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। (ड.) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008 के उपरांत उन्नत हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में साफ-सफाई हेतु शाला प्रबंधन मद अंतर्गत राशि रूपये 6000/- प्रतिमाह प्रतिशाला का प्रावधान है। नवीन भवनों में लाईट एवं पंखों की व्यवस्था भवन निर्माण के समय ही की जाती है। (च) जी हाँ। सभी शासकीय विद्यालयों में पहुंच मार्ग की व्यवस्था है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छात्रों की फीस का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 114 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या RTE अधिनियम के अन्तर्गत अशासकीय शालाओं में BPL एवं वंचित समूह के छात्र-छात्राओं की फीस का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्र./रा.शि./RTE/2020/310 भोपाल दिनांक 14.01.2020 के आदेश का जिला शिक्षा केन्द्र सतना के द्वारा पालन किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या जिला शिक्षा केन्द्र सतना के द्वारा गठित कमेटी को राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश के अतिरिक्त स्वयं से आदेश बनाने का शासन स्तर से अधिकार प्राप्त है? (ग) क्या जिला सतना की गठित कमेटी के आदेश क्र./869 दिनांक 26.08.2020 को आधार मानकर सरस्वती विद्या मंदिर पूर्व मा.विद्यालय लालपुर के 46 बच्चों की फीस भुगतान करने के लिए अपने आदेश क्र./1299 सतना दिनांक 19.12.2020 के द्वारा मनाही की गई? (घ) क्या जिला सतना द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश का पालन न कर स्वयं का आदेश पारित कर छात्रों को फीस भुगतान से वंचित किया गया है? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। निर्देशों का पालन किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में जिला स्तर पर फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति के समक्ष संस्थाओं की फीस प्रतिपूर्ति करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 45 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव शामिल थे। समिति द्वारा परीक्षण करने पर वांछित अभिलेख संलग्न न होने के कारण प्रस्तावों को नियमानुसार अपात्र किया गया। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 117 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) जबलपुर संभाग में शिक्षा विभाग अंतर्गत किन-किन आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण कब-कब से लंबित है? लंबित रहने के क्या कारण हैं? (ग) क्या प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान किये जाने के निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो दस्तावेज पटल पर रखें। (घ) क्या प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने पर विभाग द्वारा कोई रोक लगायी गयी है? यदि, हाँ तो संबंधित आदेश की प्रति पटल पर रखें। यदि नहीं, तो प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान करने के प्रकरण किन कारणों से लंबित रखे गये हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 5.1 में संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक प्रतिस्थापित करने, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता नहीं होने, सहायक ग्रेड-3/भृत्य का पद रिक्त नहीं होने, आवेदक से आवेदन पत्र में कमी-पूर्ति करने आदि कारणों से लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (घ) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 की कंडिका 5.1 में संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण रोक लगाई गई थी। संशोधन उपरांत संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था-4/सी/ अनु.नियु. (दि.निर्दे.)/2021-23/369 दिनांक 14.02.2023 जारी पत्र के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रश्नकर्ता के प्रश्नों पर कार्यवाही
[खेल एवं युवा कल्याण]
30. ( क्र.
118 ) श्री
विनय सक्सेना
: क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि (क) क्या
प्रश्नकर्ता
के अतारांकित
प्रश्न
क्रमांक 282
दिनांक 25/07/2022 में विभाग
द्वारा दिये
उत्तर में
प्रश्नांश (ग) तथा (घ) की
जानकारी
एकत्रित किये
जाने का
उल्लेख किया
गया है? (ख) उक्त
प्रश्नांश (क) में
उल्लेखित
प्रश्न का
उत्तर प्रश्नकर्ता
को आज दिनांक
तक प्रदाय
नहीं किये जाने
के क्या कारण
हैं? उक्त
प्रश्न का
उत्तर प्रश्नकर्ता
को कब तक
उपलब्ध करा
दिया जावेगा?
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) जी
हाँ। (ख) खेल
संघ/
एशोसिएशन/फेडरेशन/एकेडमी
का पंजीयन/संबद्धता
की कार्यवाही
खेल एवं युवा
कल्याण
विभाग द्वारा
किये जाने का
प्रावधान नहीं
होने से, जानकारी
अन्य
विभागों से
एकत्रित करने
की प्रक्रिया
के कारण उत्तर
नहीं दिया जा
सका था।
विधानसभा
अतारांकित प्रश्न
क्रमांक 282 के
प्रश्नांश
(ग) तथा (घ) की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है।
सहायक परियोजना समन्वयकों (समावेशित शिक्षा) के वेतन का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 119 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3897 दिनांक 24.03.2022 को माननीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जिलों में संविदा पर कार्यरत सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) को विगत 10 वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है तथा विलम्ब का कारण न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होना बताया गया है? यदि हाँ, तो न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण दिनांक बताएँ। न्यायालयीन प्रकरण निराकरण के उपरान्त सम्बन्धितों के वेतनमान निर्धारण एवं मासिक परिलब्धियों के वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही कब प्रचलित की गई है? (ख) सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) के वेतन वृद्धि सम्बन्धी प्रचलित कार्यवाही विगत छः वर्ष से किस-किस सक्षम अधिकारी के स्तर पर कितनी-कितनी अवधि तक लम्बित रही? अधिकारी का नाम, पद एवं कार्य स्थान बताएं? (ग) क्या किसी कर्मचारी का न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने पर उसके स्वत्वों, हितों को बाधित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (संविदा) के न्यायालयीन प्रकरण होने के बावजूद मासिक परिलब्धियों में समय-समय पर वृद्धि किस नियम के तहत की गई? (घ) क्या कार्यालयीन प्रक्रियाओं एवं सक्षम अधिकारियों के लापरवाही के कारण सहायक परियोजना समन्वयकों (समावेशित शिक्षा) को इस भीषण महंगाई में भी शासन से उपेक्षित होना पड़ रहा है? सम्बन्धितों के मासिक परिलब्धियों में कब तक अन्य कर्मचारियों की भांति वृद्धि की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण का निराकरण दिनांक 24/08/2022 को किया गया है। वेतन निर्धारण एवं मासिक परिलब्धियों में वृद्धि के संबंध में संबंधितों के अभ्यावेदन का निराकरण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6141 दिनांक 28/10/2022 अनुसार किया गया है। प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) की मासिक परिलब्धियों में वृद्धि नहीं होने का कारण प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण रहा है इसमें किसी भी स्तर पर विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) की वेतन निर्धारण में मासिक परिलब्धियों में वृद्धि का प्रस्ताव पूर्व से ही समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22/09/2021 में रखा गया। समिति के निर्णयानुसार प्रकरण चूंकि वित्त संबंधी था। अतः वित्त विभाग के विचारार्थ, वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जायेगी। तत्समय विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक के पद पर संविदा पर कार्यरत लोक सेवकों को कार्य सुविधा की दृष्टि से विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (संविदा) का दायित्व बिना किसी वित्तीय प्रभाव के सौंपा गया था और इनका न्यायालयीन प्रकरण वित्तीय स्वरूप का न होकर वरिष्ठ पद पर यथावत् कार्य करने से संबंधित रहा है। (घ) जी नहीं। सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) की प्रथम नियुक्ति दिनांक से अब तक उनकी मासिक परिलब्धियों में वृद्धि नहीं करने का कारण न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होना है। इनके वेतनमान निर्धारण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति में रखा गया था। समिति के निर्णयानुसार प्रकरण चूंकि वित्त संबंधी था। अतः वित्त विभाग के विचारार्थ, वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।
पिंक एवं निर्विरोध पंचायतों को प्रोत्साहन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 124 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में विगत चुनाव में निर्वाचित पिंक पंचायतों एवं निर्विरोध पंचायतों को पंचायत प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की कोई योजना संचालित हैं? यदि हाँ, तो पूरी जानकारी प्रदान करें। (ख) नरसिंहपुर जिले में कितनी पिंक एवं निर्विरोध पंचायतें हैं? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, उक्त राशि प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा सबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में जमा क्यों नहीं की गई है? कब तक जमा कर दी जायेगी? (घ) क्या मध्यप्रदेश में विगत कार्यकाल के निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय का पूरा भुगतान किया जा चुका है? यदि नही, तो? कारण बतायें। (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार, शेष मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) राशि जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) जी हाँ। विगत कार्यकाल के निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्षतिग्रस्त एवं जर्जर शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 126 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में कितने शास.प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन जर्जर/ क्षतिग्रस्त हैं? सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, इनमें से कितने भवनों को विभाग द्वारा नवीन भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है? कितने भवनों को प्रस्तावित किया जाना शेष है? शालावार सूची प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्षतिग्रस्त/जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में 31 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जर्जर/क्षतिग्रस्त है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार राज्य योजना मद अंतर्गत 02 भवन मरम्मत कार्य स्वीकृत है। शेष 29 शालाओं में क्षतिग्रस्त (मरम्मत योग्य) कार्यों को वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किये जा रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में उपरोक्त कार्य भारत सरकार को प्रस्तावित किए जा रहे हैं। उक्त कार्यों की स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जावेगी।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 129 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 592 दिनांक 08.03.2022 के उत्तर अनुसार नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ हेतु आवश्यक अमला स्वीकृत न होने से अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने एवं शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय की कार्यवाही वर्तमान में प्रकियाधीन हैं एवं नवीन स्थापित होने वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय बाबत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा आदि की कार्यवाही प्रकिया में हैं। अन्य प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ मिट्टी परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक अमले एवं प्रयोगशाला यंत्रों सहित प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) हाँ, नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ हेतु आवश्यक अमला स्वीकृत न होने से अमले की व्यवस्था, वर्तमान में स्वीकृत अमले से रि-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने एवं शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के क्रय बावत् म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा आदि की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अन्य प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी। (ख) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के कृषक के खेतों की मिटटी नमूनों का परीक्षण वर्तमान में मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला खुजनेर - राजगढ़ में विश्लेषण की व्यवस्था की जाकर कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। नवीन स्थापित होने वाली नरसिंहगढ़ मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।
आंगनवाड़ी भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 130 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां ऐसे आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य हैं जिसमें मनरेगा की राशि प्राप्त नहीं होने से कार्य अप्रारंभ/अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग द्वारा ऐसे अप्रारंभ/अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो बतावें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन ऐसे सभी अप्रारंभ/ अपूर्ण आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत मनरेगा के अभिसरण से स्वीकृत 10 आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य अपूर्ण हैं। कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन अनुसार मजदूरी व सामग्री का भुगतान FTO के माध्यम से सीधे मजदूरी की राशि जॉबकार्डधारी श्रमिकों के खाते में एवं सामग्री मद का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता वेण्डर्स के खातों में किये जाने का प्रावधान है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना से राशि रू. 5.00 लाख तक की सीमा तक राशि व्यय करने हेतु परिषद के पत्र क्रमांक 1150/MGNREGS-MP/NR-3/2021 भोपाल दिनांक 30.06.2021 द्वारा निर्देश जारी हैं। अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण करने हेतु शेष आवश्यक राशि की मांग हेतु प्रस्ताव संचालक, महिला एवं बाल विकास, भोपाल को भेजे जाने हेतु परिषद स्तर से जिलों को पत्र क्रमांक 10809 दिनांक 17.02.2023 जारी किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
नवीन औद्योगिक प्रशि़क्षण संस्थान की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
36. ( क्र. 132 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन स्तर से नवीन औद्योगिक प्रशि़क्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोलने के क्या नियम एवं मापदण्ड है? (ख) अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने हेतु कब-कब पत्राचार किये तथा विधानसभा सत्र में प्रश्न के द्वारा नवीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हेतु प्रश्न किये गये? इसके पश्चात भी शासन स्तर से नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु क्यों नजर अंदाज किया जा रहा है? स्पष्ट करें। (ग) क्या अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र-छात्राओं को शासन स्तर से प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला जाकर तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित किया जा रहा है? क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र सारंगपुर में नवीन औद्योगिक प्रशि़क्षण केन्द्र कब तक तथा किस-किस व्यवसाय से खोला जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में 21 विकासखण्डों में शासकीय/निजी आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग की प्राथमिकता आई.टी.आई.विहीन विकासखण्डों में आई.टी.आई. खोलने की है। नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) पत्राचार संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सारंगपुर विकासखण्ड में 07 निजी आई.टी.आई. संचालित है। अत: विकासखण्ड सारंगपुर में नवीन आई.टी.आई. खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी नहीं, अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कुल 34 विकासखण्ड हैं जिसमें से 20 विकासखण्ड में 23 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान विभागीय नीति अनुसार आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में ही आई.टी.आई. खोला जाना है।
अतिशेष शिक्षकों की सूची में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 134 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सारंगपुर अंतर्गत वर्तमान में प्रा.वि./मा.वि./हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी के कितने स्कूल संचालित हैं? संचालित स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या के मान से स्वीकृत एवं भरे शिक्षकों के पदों की जानकारी से अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में छात्र-छात्राओं के मान से अतिशेष शिक्षक करने के क्या नियम हैं? जिला राजगढ़ अंतर्गत अतिशेष शि़क्षकों की सूची जारी की गई हैं? यदि हाँ, तो स्कूलवार अतिशेष शिक्षकों के नाम एवं पदनाम की जानकारी संस्थावार उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या विकासखण्ड स्तर पर नियम के विरूद्ध अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई है? यदि हाँ, तो क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या पूर्ण रूप से परीक्षण के उपरांत पुनः अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार की जाकर जारी की जावेगी? यदि नहीं, क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एंव कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.2 अनुसार विभिन्न संस्थाओं में नियत सेटअप के विरूद्ध संख्या एवं विषयमान जैसे भी स्थिति हो अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। संस्था विशेष में कार्यरत अतिशेष शिक्षक एजूकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। संख्या अथवा विषयमान से जैसे भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जायेगा। शेषांश जी नहीं, अपितु स्थानांतरण नीति 2022 अनुसार एजूकेशन पोर्टल पर शालावार स्वीकृत पदों की जानकारी एवं उसके अनुसार संख्या एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर एजूकेशन पोर्टल के सरप्लस मेनेजमेंट सिस्टम पर प्रदर्शित किया गया है। एजूकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित शालावार अतिशेष शिक्षक के नाम व पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
औद्योगिक ईकाइयों की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
38. ( क्र.
137 ) श्री
सचिन
सुभाषचन्द्र
यादव : क्या
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश
प्रोत्साहन मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विधानसभा
क्षेत्र
कसरावद
अर्न्तगत
कितने उद्योग
स्थापित हैं? कितने
उद्योग
संचालित हैं
तथा कितने बंद
हैं? उद्योगों
को किस प्रयोजन
के लिए कितनी
भूमि आवंटित
की गई है? इकाई का नाम
सहित विवरण
देवें। (ख) क्या
यह सुनिश्चित
किया गया है
कि जिस उद्देश्य
से भूमि
आवंटित की गई
है उसी
उद्देश्य के लिए
उपयोग की जा
रही है? (ग) इन
उद्योगों में
कितने
स्थानीय
लोगों को रोजगार
दिया गया है? कितने
नियमित हैं
एवं कितने
अस्थाई हैं? इन
उद्योगों में
कार्यरत
स्थानीय एवं
बाहरी कामगारों
की पृथक-पृथक
जानकारी
देवें।
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश
प्रोत्साहन
मंत्री ( श्री
राजवर्धन
सिंह प्रेम
सिंह दत्तीगांव
) : (क) विभाग
के अधीन
एम.पी.आई.डी.सी.
क्षेत्रीय
कार्यालय इंदौर
के
क्षेत्रांतर्गत
विधानसभा
क्षेत्र कसरावद
में औद्योगिक
क्षेत्र
आई.आई.डी.सी.
निमरानी एवं
एफ.पी.पी.
निमरानी तथा
अन्य वृहद
उद्योगों की
जानकारी
जिसमें
संचालित उद्योग, बंद
उद्योग, प्रयोजन, भूमि
आवंटन, इकाई का नाम
सहित जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में इकाइयों
को जिस
उद्देश्य
हेतु भूमि
आवंटित की गई
है उसी
उद्देश्य से
उपयोग
सुनिश्चित
करने हेतु
समय-समय पर स्थल
निरीक्षण
किया जाता है।
(ग) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में रोजगार की
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। विभाग
द्वारा
नियमित, अस्थाई, कार्यरत
स्थानीय एवं
बाहरी
कामगारों की
जानकारी
संधारित नहीं
की जाती है।
कृषि संकाय एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की योजना
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 138 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में कितनी शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? क्या इन समस्त स्कूलों में समस्त संकायों का पाठ्यक्रम संचालित है? अगर नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि संकाय, विज्ञान संकाय अध्यापन संचालित हैं? कितने स्कूलों में नहीं हैं? विवरण देवें। (ग) क्या इन शेष स्कूलों में कृषि संकाय और विज्ञान संकाय प्रारंभ कराने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो नवीन सत्र से प्रारंभ हो सकेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शालाओं में कला, भाषा, विज्ञान एवं अतिरिक्त संकाय वाणिज्य एवं कृषि के साथ पाठयक्रम संचालित है। स्कूलों में संकायों की संख्या आवश्यकता, मांग एवं बजट के अनुसार निर्धारित है। (ग) विज्ञान संकाय पूर्व से संचालित है, वर्तमान में नवीन संकाय प्रारंभ करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 140 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 से 2019-20 तक बेघर परिवारों या कच्चे जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले प्रदेश के 20.33 लाख पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाना था? यदि हाँ, तो बतावें की इन 4 वर्षों में किस-किस वर्ष में कितने-कितने पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया? (ख) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में जिला धार अंतर्गत अपात्र लोगों को मकान दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस-किस जिले के किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने आवास जनवरी, 2023 की स्थिति में पूर्ण हो गए हैं तथा उनमें से कितने आवास पात्र हितग्राहियों को आवंटित कर दिए गए हैं? (घ) वर्ष 2016-17 से जनवरी 2023 तक निर्मित आवास तथा निर्माणाधीन आवास के जिलेवार निर्माणकर्ता ठेकेदार के नाम, पता तथा प्रति वर्ग मीटर लागत सहित सूची देवें तथा बतावें कि पात्र हितग्राही को किस दर से आवास दिए जा रहे हैं? (ड.) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यरत तथा कार्य पूर्ण कर चुके ठेकेदारों में से कितने ठेकेदार गुजरात से हैं तथा कितने ठेकेदार मध्य प्रदेश से हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक भारत सरकार 20.03 लाख पात्र परिवारों को आवास देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। शेष जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। अपात्र हितग्राहियों से राशि वसूल कर राज्य के नोडल खाते में जमा की गई, शेष दो प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही जारी है। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (घ) भारत सरकार के दिशा-निर्देश (क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क) अनुसार ठेकेदारी प्रथा अनुमत्य नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 143 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र बड़नगर जिला उज्जैन में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में शिक्षकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) इन रिक्त पदों की पूर्ति शासन द्वारा कब तक कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर जिला - उज्जैन में स्थित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -01 अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की सूची एवं पद रिक्त होने के दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कस्तूरबा गांधी छात्रावास में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 147 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कुल कितने शिक्षा विभाग के कस्तूरबा गांधी/बालिका छात्रावास कहाँ-कहाँ स्थित हैं तथा इनमें कुल कितनी बालिकाएं वर्तमान में पंजीकृत हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त छात्रावास में 2015 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतकर्ता के नाम स्थान सहित जानकारी देवें। (ग) 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त छात्रावास वर्ष में कुल कितने दिन चलते हैं? उपरोक्त अवधि की मेस (भोजनशाला) की उपस्थिति पंजी की प्रतिलिपि, केशबुक की प्रतिलिपि, छात्र उपस्थिति रजिस्टर की प्रतिलिपि, उक्त अवधि में बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि, बिलों की प्रतिलिपि, वर्षवार बिल व्हाउचर की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त छात्रावास वर्ष में विभाग द्वारा कब-कब, कुल कितनी-कितनी राशि छात्रावासों को प्रदान की गयी? इसकी उपयोगिता की जांच एवं निरीक्षण के लिए विभाग के क्या-क्या निर्देश हैं? वर्ष में कितनी बार इन छात्रावासों की जांच आवश्यक है? उक्त अवधि में जांच अधिकारी का नाम, जांच में पाई गयी अनियमितता आदि की जानकारियां देते हुए बतायें कि उक्त अवधि में कब-कब इन छात्रावासों का ऑडिट/निरीक्षण किया गया, उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। ऑडिट कंडिका की जानकारी भी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी वर्ष 2015 से चाही गई है। जो काफी विस्तृत है एकत्रित की जा रही है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 155 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला में शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक कितने अतिथि शिक्षक वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 के पदों हेतु शासकीय विद्यालयों में रखे गये है? वर्षवार, संस्थावार एवं विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ष हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए कितनी राशि का आवंटन बजट में किया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में विगत 05 वर्षों में समय-समय पर अतिथियों द्वारा, माननीय, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा पत्र शासन एवं विभाग को भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराएं। पत्रों पर विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ तो अवगत करावें। (घ) क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में शासन द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध पदस्थापना एवं पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 156 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक के पद पर किस-किस संवर्ग से पदस्थी किये जाने का प्रावधान किया गया हैं? नियम निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। क्या सागर जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक के पद पर पात्रता के विपरीत जूनियर संवर्ग के अधिकारी को पदस्थ किया गया हैं? विस्तृत विवरण देवें। (ख) क्या सहायक संचालक श्री अरविंद जैन को व्याख्याता से सीधे हाई स्कूल प्राचार्य पदोन्नत किया गया है? यदि हाँ तो पदोन्नत किये जाने का आदेश एवं नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें जिसके तहत उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित नियम निर्देशों के तहत जिले में पदस्थ ऐसे कितने व्याख्याता हैं जिन्हें पदोन्नति का लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो नाम एवं संस्थावार बतावें। यदि नहीं, तो ऐसे कितने व्याख्याता हैं जिन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया? कारण सहित बतावें? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि श्री अरविंद जैन को नियम विरूद्ध सहायक संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है तो दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार सहायक संचालक/प्राचार्य उ.मा.वि. को जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य उ.मा.वि हाई स्कूल को सहायक संचालक के पद का प्रभार दिया जाता रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी सागर का प्रभार प्राचार्य उ.मा.वि. तथा सहायक संचालक का प्रभार प्राचार्य हाई स्कूल को दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 एवं 02 अनुसार। (ग) पदोन्नत लोक सेवकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 03 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 04 अनुसार। उक्त सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण न होने से परिभ्रमण सूची में नाम अंकित होने के कारण पदोन्नति से वंचित है। (घ) कार्यवाही प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुसार की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्थाई शिक्षा समिति की बैठकें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 162 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 तथा म.प्र. जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थाई समितियों (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 प्रति देवें। (ख) क्या जिला पंचायत उज्जैन की स्थाई शिक्षा समिति की बैठक माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी की सभापति के द्वारा अनुमोदित कार्य सूची, संक्षेपिका, प्रस्तावित संकल्प सभापति तथा सचिव द्वारा अभिप्रमाणित किए गए हैं? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उपलब्ध दस्तावेजों को देखकर बतावें कि क्या सचिव जिला शिक्षा समिति के द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों के अनुसार अभिलिखित संकल्प प्रपत्र भाग 2 नियम 26 के अनुसार संधारित किए गए हैं या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं, किए गए हैं तो नियमों का उल्लंघन करने वाले सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक की जावेगी? बतावें। (ड.) जिला पंचायत उज्जैन की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक की समस्त कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करें एवं देखकर बताओ कि क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा भी नियम विरुद्ध अभिलेख संधारित नहीं किए गए? यदि हाँ, तो शासन क्या कार्यवाही करेगा और कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्थाई शिक्षा समितियों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 163 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ स्कूल शिक्षा विभाग का समस्त अमला पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया है? (ख) जिला पंचायत की स्थाई समितियों को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 47 धारा 50 धारा 52 मध्य प्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थाई समिति नियम 1994 जिला पंचायत कार्य नियम 1998 में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से संशोधन किए गए हैं? समस्त संशोधनों की प्रतियां देवें। (ग) संविधान के अनुच्छेद 21A में 614 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? यदि यह सत्य है तो क्या जिला पंचायत की स्थाई शिक्षा समिति का यह दायित्व है या नहीं कि वह यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, है तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनाई गई नीति में माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पूर्व उस सूची को देखने का संवैधानिक अधिकार स्थाई शिक्षा समिति को है या नहीं? (ड.) प्रश्नांश (घ) यदि हाँ, है तो क्या ऐसे स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे? यदि नहीं, है तो क्या शासन के द्वारा बनाए गए नियम संवैधानिक के अंतर्गत बनाए गए नियमों से बड़े हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जिला पंचायत की स्थाई समितियों की शक्तियों और कृत्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 166 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन हितग्राहियों का सर्वे किस वर्ष में किया गया था? सर्वे की सूची विधानसभावार/ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में किस-किस ग्राम पंचायत में कितने आवासहीन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है? हितग्राहीवार, ग्राम पंचायतवार व विधानसभा क्षेत्रवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) वर्तमान में उज्जैन जिले में कितने आवासहीन हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार व विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक सूची उपलब्ध करावें। इन बचे हुये आवासहीन हितग्राहियों को इसका लाभ कब तक दिया जावेगा? (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत शासन द्वारा आवासहीन हितग्राहियों को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? क्या शहरी क्षेत्र में योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से अधिक राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हाँ, तो क्यों? जबकि ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण सामग्री लेने में अधिक व्यय होता है। क्या शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक समान राशि की स्वीकृत की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2018-19 में सर्वे किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्रता अनुसार लाभ दिया जायेगा। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवासहीन हितग्राहियों को ग्रामीण क्षेत्र में इकाई सहायता के रूप में रूपये 1.20/1.30 लाख तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 2.50 लाख दिये जाते है। जी हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत इकाई सहायता की राशि का भुगतान प्रावधान अनुसार किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कचरा संग्रहण वाहन का क्रय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 168 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 573 दिनांक 19/12/2022 (क) के उत्तर में ग्राम पंचायत रौसरा जनपद पंचायत नरसिंहपुर फोरलेन मुआवजा की राशि से दो कचरा संग्रहण वाहन का क्रय किया गया है तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पंचायत के सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर से क्रय किये गये, दो कचरा वाहन फोरलेन मुआवजा की राशि से कचरा वाहन क्रय किया जाने का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया गया है? यदि नहीं, तो संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) ग्राम पंचायत रौसरा के एकल खाते में पंच परमेश्वर योजना की कितनी राशि थी एवं शासन द्वारा राशि प्रदान करना कब बंद किया गया एवं पंच परमेश्वर योजना की राशि ग्राम पंचायत रौसरा द्वारा फोरलेन मुआवजा राशि जनपद पंचायत नरसिंहपुर के खाते में किस नियम के तहत समायोजन कराया गया? (ग) क्या फोरलेन मुआवजा राशि से स्थाई निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश हैं? यदि नहीं, तो उक्त मद की राशि से कचरा वाहन क्रय में क्यों व्यय की गई? (घ) क्या कचरा संग्रहण वाहन अनियमित रूप से क्रय किये जाने के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन को, कलेक्टर नरसिंहपुर को की गई शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं ग्राम पंचायत रौसरा में कचरा वाहन है की नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। फोरलेन मुआवजा राशि से क्रय कचरा वाहन का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 218 दिनांक 21.12.2022 जारी किया तथा जिला पंचायत नरसिंहपुर के पत्र क्र. 4326 दिनांक 16.11.2022 से जाँच दल का गठन किया गया। (ख) ग्राम पंचायत रौसरा के एकल खाते में पंच परमेश्वर योजना में रूपये 165469.00 राशि थी। शासन द्वारा पंच परमेश्वर मद की राशि वर्ष 2019-2020 से प्रदान करना बंद किया गया। फोरलेन मुआवजा राशि से हुये भुगतान का समायोजन सचिव ग्राम पंचायत रौसरा एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया है। पंच परमेश्वर योजना की राशि से फोरलेन मुआवजा के खाते में समायोजन किये जाने का कोई नियम नहीं है। (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की ग्राम पंचायत को प्राप्त मुआवजा राशि का उपयोग कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के आदेश क्र. 1448 दिनांक 14.03.2008 द्वारा नवीन परिसम्पत्तियां पर पुनर्निर्माण करने के निर्देश जारी किये गये है। निर्देश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मुआवजा राशि से क्रय किये गये वाहन की राशि का समायोजन किया गया। (घ) कचरा संग्रहण वाहन अनियमित रूप से क्रय किये जाने की जनप्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की प्रारंभिक जांच उपरांत जिला पंचायत नरसिंहपुर के पत्र क्र. 218 दिनांक 21.12.2022 द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर द्वारा लेख किया गया है कि फोरलाईन मुआवजा खाते से व्यय की गई राशि का पूर्णतः समायोजन कर लिया गया है एवं भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृति न हो इसके लिए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहपुर को इस कार्यालय के पत्र क्र. 224 दिनांक 26.12.2022 से चेतावनी पत्र जारी किया गया है। ग्राम पंचायत रौसरा द्वारा क्रय किया गया 01 कचरा वाहन ग्राम पंचायत में उपलब्ध है।
विकास कार्यों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 184 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिला अन्तर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उ.मा.वि., हाई स्कूल, मा.शाला एवं प्राथमिक शाला के विकास कार्य हेतु कितना बजट दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि बजट दिया गया है तो उससे कौन-कौन से विद्यालयों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 185 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किसान कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) पन्ना जिला अन्तर्गत उक्त योजनाओं से कितने-कितने किसानों को किस योजना का लाभ दिया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जांच रिपोर्ट की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
51. ( क्र. 187 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या तकनीकी शिक्षा, कौ.वि. एवं रोजगार विभाग, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.शासन द्वारा श्री जनार्दन सिंह चौहान, पूर्व संचालक, एस.ए.टी.आई. (डिग्री),विदिशा म.प्र. की डिग्रियों से संबंधित जांच को दिनांक 29/02/2020 को नस्तीबद्ध कर दिया? इस विषय में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। (ख) यदि हाँ, तो जांच प्रकरण को नस्तीबद्ध किये जाने का कारण बतावें। (ग) क्या इस संबंध में संचालनालय, तकनीकी शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा कोई जांच की गयी थी? यदि हाँ, तो जांच समिति के अभिमत का विवरण एवं जांच समिति द्वारा संचालनालय में रिपोर्ट जमा करने की तारीख एवं उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये। (घ) संचालनालय, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट के विषय में शासन को कब अवगत कराया गया? इस पत्र की कॉपी उपलब्ध करायी जाये। (ड.) जिस शिकायत के आधार पर जांच की गयी उस शिकायत पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। 03 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 12.04.2019 को एवं 02 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 10.05.2019 को जांच रिपोर्ट जमा की गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा दिनांक 27/4/2019 एवं 14/5/2019 को शासन को अवगत कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 190 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा किन-किन ग्रामों में कृषकों एवं ग्रामीणजनों की आवागमन की सुविधा हेतु मनरेगा की राशि से ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा को प्रस्तुत किए? ग्रामवार, ग्राम पंचायत के नाम सहित प्रस्तावित ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कितने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों के संबंध में स्वीकृत किए गये एवं कितने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाना शेष हैं? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा देय प्रस्तावों पर ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण सहित जबाव दे? उक्त प्रस्तावों पर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार 84 ग्रेवल सड़क के प्रस्तावों में से 02 मनरेगा मद से, 02 विधायक विकास क्षेत्र निधि से व 01 कार्य पूर्व में मनरेगा मद से स्वीकृत किया गया है। 79 खेत/ सुदूर सड़क की स्वीकृति के संबंध में अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 9868/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में यथोचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति की निश्चित समयावधि बतलाया जाना संभव नहीं है।
सी.एम. राईज स्कूलों में पदस्थ प्राचार्य
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 216 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल जिले के सी.एम. राइज स्कूलों में हाई स्कूल प्राचार्यों को सी.एम. राइज (10+2) स्कूलों का प्राचार्य बनाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या सी.एम. राइज स्कूलों में प्राचार्य बनाने से पहले उनके 5 साल के हाई स्कूल के रिजल्टों के प्रतिशतों का आंकलन किया जाएगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्राचार्य के नामों की सूची और उनके 5 वर्ष के हाई स्कूलों का रिजल्ट (सी.एम.राईज में चयनित वर्ष से पूर्व के) जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में सी.एम. राईज में प्राचार्यों को विभाग ने अपने अनुसार रखने के लिए नियमों और उम्र में परिवर्तन किए हैं? यदि हाँ, तो किन प्राचार्यों को लाभ मिला है? प्राचार्यों के नाम एवं विद्यालयों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ (ख) प्राचार्य चयन हेतु जारी विज्ञप्ति में विगत तीन वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) के परीक्षा परिणाम के आंकलन का उल्लेख किया गया था एवं राज्य स्तरीय कार्यालय यथा राज्य शिक्षा केंद्र/लोक शिक्षण संचालनालय/ माध्यमिक शिक्षा मंडल/मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल/संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड आदि में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालकों के लिये पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के विगत 03 वर्षों के कक्षा दसवीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम का आंकलन किया गया है। (ग) उतरांश (ख) के अनुक्रम में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।
मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 217 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल में पदस्थ नियमित एवं अस्थाई कर्मचारियों की जानकारी नाम, पद एवं वेतन सहित उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या बोर्ड में पिछले लगभग 15 सालों से कोई भी नियमित कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है? यदि हाँ, तो कर्मचारियों की भर्ती कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड को शासन द्वारा सालाना कितनी राशि का आवंटन किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड का सालाना व्यय (खर्चों की जानकारी) मदवार उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बोर्ड को राज्य शासन द्वारा वार्षिक 32 लाख का अनुदान आवंटित किया जाता है। (घ) सत्र 2021-22 में मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का वार्षिक व्यय राशि रूपये 78,87,725/- है। अनुदान की कमी एवं व्यय अधिक होने के कारण विगत 7-8 वर्षों से मदरसा बोर्ड की मान्यता एवं परीक्षा से अर्जित आय से व्ययों की पूर्ति की जा रही है। व्ययों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार।
शिक्षक विहीन एवं भवन विहीन विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 226 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में कितने विद्यालय शिक्षक विहीन/एक शिक्षकीय है? ऐसे विद्यालयों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) उक्त विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात से कब तक पूर्ति की जावेगी? (ग) मुरैना जिले में ऐसे कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय हैं जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है? सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में ऐसे भवन विहीन विद्यालयों को कब तक भवन उपलब्ध करा दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मुरैना जिले संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (घ) भवन विहीन विद्यालयों में भवन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किये जायेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता के अनुसार शाला भवन निर्माण किये जायेंगे। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आदर्श ब्लाक स्वीकृत करना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
56. ( क्र. 259 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत आदर्श ब्लाक स्वीकृत होने पर क्या-क्या कार्य किए जाते हैं? सम्पूर्ण प्रावधानों को स्पष्ट करें। (ख) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में आदर्श ब्लाक स्वीकृत होने पर प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां, कौन-कौन से कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं? (ग) इन कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? प्रत्येक कार्य के भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण टीप की प्रमाणित प्रति देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है। (ग) कार्यों की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है। भौतिक सत्यापन की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” अनुसार है।
विभाग द्वारा लागू विभिन्न योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र.
268 ) श्री
सुरेन्द्र
सिंह हनी बघेल
: क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) म.प्र.
शासन किसान
कल्याण तथा
कृषि विकास
विभाग द्वारा
आदर्श ग्राम
योजना के तहत
बी.पी.एल.
श्रेणी के
अनुसूचित जाति
वर्ग के
किसानों को
नि:शुल्क रू. 10,000 तक
के बैल
चलित/हाथ चलित
कृषि यंत्र
योजना म.प्र.
में कितने
जिलों में
संचालित है? उक्त
योजना के तहत
शामिल जिलों
में कितने
किसानों हेतु
कौन-कौन से
यंत्र कितनी
मात्रा में
क्रय किये
गये। उक्त
यंत्रों की
कुल राशि
कितनी है। उक्त
कृषि यंत्र
किन-किन संस्थाओं
से किस नियम
के तहत क्रय
किये गये व
क्रय आदेश किस
अधिकारी
द्वारा कब-कब
जारी किए गये? जिलेवार
जानकारी
प्रदान करें। (ख) क्या
कृषि
अभियांत्रिकी
विभाग भोपाल
द्वारा जारी
आदेश अनुसार
कृषि यंत्र
किसानों
द्वारा अपनी
पंसद के यंत्र
पंजीकृत
निर्माताओं
के स्थानीय
डीलरों से
क्रय कर भौतिक
सत्यापन
उपरांत
संबंधितों के
खाते में
अनुदान भुगतान
करना था? क्या वर्ष 2021-2022 में
किसानों
द्वारा उनकी
पसंद के कृषि
यंत्र हेतु
आवेदन पत्र
प्रस्तुत
किये गये थे? जिनको
नजर अंदाज कर
जिले के
अधिकारियों
द्वारा
अनुपयोगी
कृषि यंत्र स्वयं
क्रय कर
किसानों को
जबरन वितरित
किये गये? जिसका
की विरोध
किसानों
द्वारा किया
गया। इसकी
जिलेवार
जानकारी
प्रदान करें। (ग) क्या
उक्त योजना
में किये गये
नियम विरूद्ध
कार्य हेतु स्थानीय
समाचार
पत्रों, जनप्रतिनिधियों
एवं किसानों
द्वारा की गई
शिकायत की
जांच उपरांत
जिले के उप
संचालक कृषि
की स्वेच्छाचरिता
व लापरवाही
प्रमाणित
होने के बावजूद
दोषी
अधिकारियों
के विरूद्ध
कोई
कार्यवाही नहीं
की गई?
इसकी
जिलेवार
जानकारी
प्रदान करें। (घ) क्या
शिकायत के बाद
कृषि विभाग के
जिला अधिकारी किसानों
में दबाव बना
कर आवेदन पत्र
बदले जा रहे
है। जिसके
लिये संयुक्त
संचालक, कृषि संभाग
रीवा के आदेश
का सहारा लिया
जा रहा है।
अनुसूचित
जाति वर्ग के
गरीब किसानों के
साथ की गई
धोखाधड़ी
करने वाले
जिला कृषि अधिकारियों
के विरूद्ध क्या
वैधानिक
कार्यवाही की
जायेगी? यदि हाँ, तो कब?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) अनुसूचित
जाति विकास
विभाग द्वारा
स्वीकृत
प्रोजेक्ट अंतर्गत
प्रदेश के
आदर्श
ग्रामों के
बी.पी.एल.
श्रेणी के
अनुसूचित
जाति वर्ग के
किसानों को नि:शुल्क
रू. 10,000 तक
के बैल
चलित/हाथ चलित
कृषि यंत्र
उपलब्ध
कराने कि
योजना प्रदेश
के 46
जिलों में
संचालित की जा
रही है।
योजनान्तर्गत
शामिल जिलों
में कुल
लाभान्वित किसानों
की संख्या
एवं कौन-कौन
से हस्तचलित
एवं बैलचलित
कृषि यंत्र
क्रय किए गए
हैं एवं उसकी
कुल राशि की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र 1
अनुसार है। योजनांतर्गत
क्रय आदेश
जिलों के उप
संचालक किसान
कल्याण तथा
कृषि विकास
द्वारा दिये
गये हैं एवं कौन-कौन
से कृषि
यंत्रों का
क्रय किन-किन
संस्थाओं से
कब-कब किया
गया है की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र 2
अनुसार है। योजनांतर्गत
जिला
अधिकारियों
को जारी किये गये
निर्देशों की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र 3
अनुसार है। (ख) योजनांतर्गत
चयनित कृषकों
को उनकी पसंद
के कृषि
यंत्रों का
प्रदाय एम.पी.
एग्रो अथवा
संचालनालय
में पंजीकृत
होकर जिलों
में प्रदाय
करने के इच्छुक
प्रदायकों के
माध्यम से
किया गया है।
कार्यक्रम
अंतर्गत
कृषकों को
राशि रू. 10,000/- के कृषि
यंत्रों को
निशुल्क
प्रदाय करके
राशि का
भुगतान
प्रदायक के
खाते में किया
गया है। जी
हाँ, वर्ष
2021-22 में
योजनांतर्गत
किसानों
द्वारा अपनी
पसंद के
उपयोगी कृषि
यंत्रों के
लिए आवेदन
प्रस्तुत
किये गये हैं।
संचालनालय को
सतना जिले में
कृषकों को
उनकी पसंद के
कृषि यंत्र
उपलब्ध नहीं
कराने के
संबंध में तत्कालीन
उप संचालक
किसान कल्याण
तथा कृषि
विकास के
विरूद्ध
शिकायत प्राप्त
हुई थी जिस पर
नियमानुसार
कार्यवाही की
जा रही है। (ग) संचालनालय
को
योजनांतर्गत
प्रदेश में
केवल सतना
जिले के तत्कालीन
उप संचालक
किसान कल्याण
तथा कृषि
विकास के
द्वारा नियम
विरूद्ध
कार्य करने की
शिकायतें
प्राप्त हुई
थीं। प्राप्त
शिकायतों पर
जांच की
कार्यवाही
नियमानुसार
प्रचलन में
है। (घ) संचालनालय
को इस तरह की
कोई भी शिकायत
प्राप्त
नहीं हुई है
कि संयुक्त
संचालक, कृषि रीवा
संभाग के आदेश
का सहारा लेकर
कृषि विभाग के
जिला अधिकारी
किसानों में
दबाव बना कर
आवेदन पत्र बदल
रहे हैं। तत्कालीन
उप संचालक
किसान कल्याण
तथा कृषि
विकास सतना के
विरूद्ध
प्राप्त
शिकायतों की
जांच की
कार्यवाही
नियमानुसार
प्रचलन में
है। समय-सीमा
बताना संभव
नहीं है।
मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 271 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है? यदि हाँ, तो इस योजना में केन्द्र तथा राज्य के अंश की जानकारी दें? (ख) क्या विद्यालयों में औसतन 65 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति मानकर मध्यान्ह भोजन हेतु फंड आवंटित किया जाता है? यदि हाँ, तो 65 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति वाले विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था कैसे की जा रही है? (ग) क्या विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से विषयांकित योजना को प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो 65 प्रतिशत औसतन उपस्थिति मानकर फंड का आवंटन करना क्या योजना की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? (घ) क्या 65 प्रतिशत औसतन उपस्थिति मानकर फंड आवंटित करने की जानकारी केन्द्र सरकार को दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विद्यालयों में ऑनलाईन उपस्थिति प्रारंभ करने के बाद उपस्थिति के हिसाब से योजना का फंड उपलब्ध कराया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। योजनान्तर्गत भोजन पकाने की लागत राशि एवं रसोईयों के मानदेय, किचन शेड एवं किचन डिवाइस हेतु केन्द्र का अंश 60 प्रतिशत राज्य का अंश 40 प्रतिशत तथा खाद्यान्न, परिवहन, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग इवॉल्यूशन हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रांश निर्धारित है। (ख) जी नहीं। जिला स्तर से योजनान्तर्गत शाला में वास्तविक उपस्थिति के अनुसार आवंटन जारी किया जाना प्रावधानित है। (ग) जी हां। उत्तरांश (ख) अनुसार प्रावधान विद्यमान है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के आधार पर शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 272 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की जानकारी जिले अनुसार देवें। (ख) क्या कैबिनेट की बैठक में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो पंचायत सचिवों के पदों को कब तक भर दिया जाएगा? (ग) क्या पंचायत सचिवों को वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो पाता? बालाघाट जिले में पंचायत सचिवों को वेतन का भुगतान कब से नहीं हुआ है? यह भी बताएं कि वेतन का भुगतान नियमित करने हेतु शासन क्या कदम उठाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) पंचायत सचिवों को उपलब्ध आवंटन के अनुसार नियमित रूप से वेतन भत्तों के भुगतान हेतु आवंटन जारी किया जाता है। बालाघाट जिले में पंचायत सचिवों के वेतन भत्तों हेतु उपलब्ध आवंटन के आधार पर दिसम्बर 2022 तक के वेतन भत्तों हेतु आवंटन जारी किया जा चुका है। शेष राशि आवंटन का भुगतान वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली राशि के अनुसार किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सचिवों के नियमित वेतन भुगतान हेतु आवंटन का प्रावधान बजट में किया गया है।
वित्तीय अनियमितताओं की जांच
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 273 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा राजगढ़ जिले में विभिन्न तहसीलों में वर्ष 2015 में फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये बिना ही आपसी सांठ-गांठ एवं मिलीभगत से फर्म को भुगतान किया गया था? जबकि सामग्री अभी तक क्रय नहीं की गई है, संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवायी जायेगी? (ख) क्या श्री एस.एल. प्रजापति, शा.उ.मा.वि. पड़ाना की पेंशन एक वर्ष से ज्यादा समय तक रोकी गई थी? आपसी सांठ-गांठ, आपसी मिलीभगत के कारण श्री प्रजापति की पेंशन तथा स्वत्वों का भुगतान किया गया था किंतु आज पर्यन्त तक प्राचार्य शा.उ.मा.वि. टिकोद को लाखों की सामग्री आज पर्यन्त तक अप्राप्त है तथा जो प्रभारी प्राचार्य थे उनके द्वारा 3 वर्षों की छात्रों की फीस का गबन किया गया है? स्थानान्तरण होने पर बिना चार्ज के कार्यमुक्त किया गया है? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ तथा ब्लाक शिक्षा अधिकारी सारंगपुर, जिला राजगढ़ द्वारा इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करते हुए प्रकरण को रफा-दफा किया गया था? (घ) संपूर्ण प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संचालनालय के आदेश क्रमांक/30 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अपर संचालक लोक शिक्षण की अध्यक्षता में प्रकरण के संबंध में जांच दल का गठन किया गया है। (ख) श्री एस.एल. प्रजापति का पेंशन प्रकरण लगभग 06 माह तक रोका गया था। शेषांश उत्तरांश (क) अनुसार जांच दल का गठन किया गया है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
शिक्षा विशारद की मान्यता
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 274 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न संख्या 80 (9) प्रश्न क्रमांक 55 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 में शाजापुर जिले की जनपद पंचायत मोहन बडोदिया की जानकारी प्रदान की गई थी तथा शेष जनपद पंचायतों की जानकारी प्रदान नहीं की गई है, शेष की जानकारी कब तक प्रदान की जायेगी? (ख) शिवपुरी जिले की प्रत्येक जनपद पंचायतों द्वारा शिक्षा विशारद प्रशिक्षण के अंक प्रदान किये गये थे। संविदा शिक्षक भर्ती वर्ष 2001, वर्ष 2003 एवं वर्ष 2006-07 में संविदा वर्ग-2 एवं संविदा वर्ग-3 के कितने आवेदक चयनित हुए थे? उन आवेदकों की प्रशिक्षण की अवधि कहां की थी? वर्षवार चयनित आवेदक तथा उपाधि से अवगत कराया जाये। (ग) शिक्षा विशारद की उपाधि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2004 तक की उपाधि माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मान्य थी तथा मान्यता प्राप्त थी क्या आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा मान्यता के संबंध में हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से जानकारी प्राप्त की गई है? नहीं तो क्यों नहीं? (घ) आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा शिक्षा विशारद प्रशिक्षण की मान्यता संबंधी प्रपत्र कब तक मंगाये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शाजापुर जिले के जनपद पंचायत मोहन बडोदिया को छोड़कर शेष जनपद पंचायतो की जानकारी निरंक हैं। (ख) शिवपुरी जिले की किसी भी जनपद पंचायत द्वारा शिक्षा विशारद प्रशिक्षण के अंक प्रदान नहीं किये गये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बाउण्ड्रीवॉल एवं विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 275 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला राजगढ़ की बाउण्ड्रीवॉल हेतु सत्र 2015-16 में स्वीकृत होकर राशि 20.92 लाख की स्वीकृति की गई थी किन्तु भूमि पर अतिक्रमण होने तथा भूमि का सीमांकन नहीं होने पर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण नहीं होने पर राशि लैप्स हो गयी थी? संस्था की बाउण्ड्रीवॉल हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि पुन: कब तक आवंटित की जायेगी? क्या प्रस्ताव भेजा गया है? (ख) क्या संस्था के नवीन भवन हेतु विद्युत कनेक्शन हेतु नवीन स्टीमेट जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ को दिनांक 12/07/2022 को भेजा गया था? किन्तु अभी तक रमसा, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल, म.प्र. से स्टीमेट अनुसार राशि एवं अनुमति प्रदान नहीं की गई। कब तक प्रदान की जायेगी? (ग) क्या संस्था की भूमि पर एवं संस्था के बीच में सड़क मार्ग बंद करवाकर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करवाया जायेगा ताकि संस्था की अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? क्या अतिक्रमण कर रास्ता बनाया गया है, बंद किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में कब तक प्रस्ताव/स्टीमेट अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले के प्रश्नाधीन स्कूल की बाउण्ड्रीवॉल हेतु सत्र 2015-16 में राशि रू. 19.92 लाख स्वीकृत की गई थी। जी हाँ। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृत बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) जी हाँ। संचालनालय के वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/भवन/सी/विधुतिकरण/02/2022-23/974-75, दिनांक 06.02.2023 द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तत्पश्चात बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति पर निर्भर करता है। अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण हटाने का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रश्नाधीन प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
फर्जी अंकसूची की जांच
[स्कूल शिक्षा]
63. ( क्र. 276 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ द्वारा विगत 5 वर्षों में संविदा शिक्षक वर्ग-3 से प्राथमिक शिक्षक प्रत्येक जनपद/तहसील में कितने संविलियन किये गये है? जिसमें प्रशिक्षण की उपाधि कर्नाटक स्टेट ओपन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन ऐलीमेंट्री एजूकेशन की अंकसूची संलग्न की गई है? तहसीलवार जानकारी से अवगत कराया जायेगा तथा अंकसूची का सत्यापन कराया गया है, या नहीं? (ख) क्या कर्नाटक स्टेट ओपन विश्वविद्यालय इन ऐलीमेंट्री एजूकेशन की अंकसूची का सत्यापन अपने आप सत्यापित होकर आ रही है जब सत्यापन के लिये अंकसूची ही नहीं भेजी गई? क्या सत्यापन के लिये अंकसूची भेजी गई है? उनका सत्यापन नहीं हो रहा है, वहां से फर्जी अंकसूची बतायी गई है? अभी तक जांच नहीं करवाई गई है, स्पष्ट करें। (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा आपसी मिलीभगत के कारण अभी तक फर्जी मार्कशीट के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है? (घ) क्या आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस भोपाल से या अन्य जांच एजेंसी से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जायेगी? दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 से प्राथमिक शिक्षक के पद पर संविलियन का नियम नहीं है। अपितु संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। राजगढ़ जिले में विगत 05 वर्षों में कर्नाटक स्टेट ओपन विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन ऐलीमेंट्री एजूकेशन की अंकसूची के आधार पर किसी भी लोक सेवक को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नरसिंहगढ जिला राजगढ़ द्वारा डिप्लोमा इन ऐलीमेंट्री एजूकेशन की 06 अंकसूचियों का सत्यापन कराने हेतु कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कर्नाटक को लिखा गया था जिसमें से जिसमें 04 अंकसूचियों का मिलान विश्वविद्यालय के रिकार्ड से नहीं हुआ। 02 अंकसूचियों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। (ग) प्रकरण की सूक्ष्म जांच हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को लिखा गया हैं। (घ) जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
वरिष्ठता का निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 277 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्याख्ताओं को प्रथम समयमान वेतनमान जिस दिनांक से प्रदान किया जाता है उसी दिनांक से उसकी वरिष्ठता मानी जायेगी? (ख) प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान करने तथा जिस दिनांक को प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किया जाता है उसी दिनांक से वरिष्ठ व्याख्याता हो जाते है तथा वरिष्ठ व्याख्याता में उनकी वरिष्ठता वही होगी जिस दिनांक से प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किया जाता है? स्पष्ट करें तथा सभी नियमों से अवगत कराया जाये।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। नियम निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
विद्यालयों में छात्राओं के लिये शौचालय निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 289 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में से ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें छात्राओं के लिए अलग शौचालय नहीं है? विद्यालयों के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार छात्राओं के लिए शौचालय विहीन विद्यालयों में कितनी-कितनी छात्राएं अध्ययनरत है? विद्यालयवार अध्ययनरत छात्राओं की संख्या उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार छात्राओं के लिए शौचालय विहीन विद्यालयों में कब तक छात्राओं के लिए अलग शौचालय का निर्माण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समस्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। भवन विहिन 16 प्राथमिक शालाओं में पृथक से शौचालय व्यवस्था नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) भवन विहिन विद्यालयों के लिये भवन निर्माण के साथ ही पृथक से छात्राओं के लिये शौचालय निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किये जा रहे है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार अलग से छात्राओं के लिये शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।
कृषि यंत्रदूत ग्राम योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
66. ( क्र. 291 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि यंत्रदूत ग्राम योजना क्या है? इस योजना को प्रारम्भ करने का उद्देश्य क्या है? कृषि यंत्रदूत योजना कब से प्रारंभ की गई? (ख) मुरैना जिले में कृषि यंत्रदूत ग्राम योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से कृषि यंत्रों/मशीनरी के प्रदर्शन किये गये? गांव एवं किसान का नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। कृषि यंत्रदूत ग्राम योजना में गांवों एवं किसानों का चयन किस आधार पर किया जाता है? (ग) क्या मुरैना जिले को यंत्रदूत ग्राम योजना में उपलब्ध कराये गये यंत्रों/मशीनरी में से कई यंत्रों का प्रश्न दिनांक तक एक भी बार कहीं उपयोग नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो उपयोग क्यों नहीं किया गया है तथा उपयोग न किये जाने वाले कृषि यंत्रों का नाम बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों में उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के खेतो में प्रदर्शन, कृषक संगोष्ठी, कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण के द्वारा कृषकों को यंत्रीकरण की नवीन तकनीकों से अवगत कराना, जागरूक करना तथा उनके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना है। इन ग्रामों को यंत्रदूत ग्राम का नाम दिया जाता है। कृषि यंत्रदूत कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में प्रारंभ की गई है। (ख) मुरैना जिले में यंत्रदूत ग्राम योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कृषि यंत्रों/मशीनरी के किये गये प्रदर्शनों की कृषकवार एवं गांववार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जहां कृषि यंत्रीकरण की स्थिति कमजोर हो, फसलों की उत्पादकता कम हो तथा लघु, सीमांत तथा कमजोर वर्गों के कृषकों की संख्या अधिक हो। ग्राम का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाता है। योजनांतर्गत चयनित ग्राम के सभी इच्छुक कृषकों को यंत्रीकरण की किसी न किसी तकनीक का लाभ दिये जाने का प्रयास किया जाता है। (ग) यंत्रदूत ग्राम में उपलब्ध नवीन तकनीको को प्रचारित किया जाता है। यदि कोई यंत्र पूर्व से ही पर्याप्त रूप से प्रचारित है तो उसके स्थान पर अन्य मशीनों तथा तकनीकों को प्राथमिकता दी जाती है। मुरैना जिले में मल्टीक्रॉप थ्रेशर एवं कल्टीवेटर का उपयोग पूर्व से ही हो रहा है अत: सीमित अमला तथा संसाधन होने से इन तकनीको के स्थान पर अन्य तकनीको को प्राथमिकता दी गई।
बेरोजगारों को सहायता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
67. ( क्र. 296 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सत्र 2021-22 एवं प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगार युवक व युवतियों को कौशल विकास के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराये गये? सूची उपलब्ध करायें। (ख) कौशल विकास के तहत स्वरोजगार में किस-किस तरह के रोजगार प्रदाय किये गये? सारणीबद्ध क्रम में बतायें एवं किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई? (ग) स्वरोजगार के लिये कितनी-कितनी राशि कितने-कितने लोगों को उपलब्ध कराई गई या शासन द्वारा सहायता प्रदान की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) प्रश्न अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण 335 प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार के लिए सहयोग प्रदान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग अंतर्गत स्वरोजगार के लिये राशि/सहायता उपलब्ध करवाने संबंधी कोई योजना नहीं हैं।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
68. ( क्र. 297 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल में कितने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं? क्या यह संस्थान छात्र/छात्रा अनुपात के अनुसार पर्याप्त हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराये और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या तकनीकी शिक्षा हेतु मेधावी छात्र योजना लागू है? यदि हाँ, तो सत्र 2020-21, 2021 -22 एवं प्रश्न दिनांक तक कितने छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुये हैं? (ग) तकनीकी शिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं में कितने छात्र-छात्राओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? (घ) क्या भोपाल में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) भोपाल में एक संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित हैं। जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हां। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 69146 एवं 2021-22 में 61170 एवं योजना के प्रारंभ से कुल 2,90,173 छात्र-छात्राऐं लाभान्वित हुये। (ग) संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से सत्र 2021-22 में 6140 छात्र-छात्राओं को रोज़गार प्राप्त हुआ है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जी नहीं। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. संचालित करने की है।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृति राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 300 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवास निर्मित किए जाने हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई? (ख) राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ग) 1 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कितने मकान निर्मित किए गए तथा कितनी राशि व्यय हुई और कितनी शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है।
मनरेगा लेखापाल पर अधिरोपित राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 301 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल व रायसेन जिले के जनपद पंचायत के वर्तमान व तत्कालीन लेखापाल पर अनियमित भुगतान किये जाने के आरोप में किस अधिकारी द्वारा वसूली अधिरोपित किए जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत अधिरोपित की गई वसूली की राशि वसूल कर ली गई है? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित यह अवगत करावें कि इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा भोपाल संभाग में मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार के कितनी-कितनी राशि के मामले उजागर हुए हैं? वर्षवार जिलेवार बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भोपाल जिले की जानकारी निरंक है। रायसेन जिले की जनपद पंचायत सिलवानी की ग्राम पंचायत पडरियाकलां में सरपंच की शिकायत पर जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन में दोषी जनपद पंचायत में पदस्थ तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी पर अनियमित भुगतान किये जाने का दोषी मानते हुये वसूली की कार्यवाही की गई थी। इस प्रकरण की जांच परियोजना अधिकारी मनरेगा ने की थी। (ख) उत्तरांश (क) के अंतर्गत भोपाल संभाग के भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर जिले की जानकारी निरंक है, रायसेन जिले के संबंध में तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी पर 418641/- की राशि वसूली हेतु अधिरोपित की गई थी। इसमें 293500/- की वसूली जमा करा ली गई है। शेष राशि रू. 125141/- संबंधित के वेतन से प्रतिमाह 7000/- का कटोत्रा कर, की जा रही है। प्रकरण में कार्यवाही की जा चुकी है, अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
क्षतिग्रस्त तालाब की वेस्ट वियर (नाका) की मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 304 ) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सीहोर के विकासखण्ड सीहोर अंतर्गत ग्राम खण्डवा में मनरेगा योजना द्वारा तालाब का निर्माण किया गया था? यदि हाँ, तो किस वर्ष में तालाब निर्मित किया गया था? (ख) निर्मित अवधि से तालाब का विभाग द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया है और क्या-क्या कमियां पायी गई हैं तथा दुरूस्ती के लिये क्या-क्या किया गया है? (ग) क्या वर्तमान में तालाब की वेस्ट वियर (नाका) क्षतिग्रस्त है और उससे लगातार पानी का रिसाव हो रहा है? उसकी मरम्मत के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो पानी रोके जाने हेतु इसकी मरम्मत कब तक करा ली जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
पहुंच मार्गों को पक्की सड़क से जोड़ना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 305 ) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर के विधान सभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत ऐसे कितने गांव, मजरा एवं टोला हैं जो प्रश्न दिनांक तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं? नाम एवं जनसंख्या सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त गांव, मजरा एवं टोला को कब तक किस योजना और विभाग द्वारा पक्की सड़क से जोड़ा जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत एकल संपर्क विहीन राजस्व ग्राम अतरालिया है जिसकी जनसंख्या 265 है। मजरा एवं टोले की सड़क संपर्कता के संबंध में जानकारी विभाग अंतर्गत संधारित नहीं की जाती है। (ख) ग्राम अतरालिया को संपर्कता प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पीएमजीएसवाय रोड से अतरालिया मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी की जा चुकी है। मार्ग में निजी भूमि होने से कार्य अप्रारंभ है निजी भूमि का निराकरण अथवा मार्ग निर्माण हेतु भूमि दान में उपलब्ध होने पर कार्य प्रारंभ कराया जा सकेगा। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मजरा एवं टोला को ग्रेवल मार्ग से जोड़े जाने हेतु मनरेगा की सूदूर/खेत सड़क उपयोजना के तहत विभाग के पत्र क्रमांक 9581 दिनांक 17/12/2013 एवं पत्र क्रमांक 9868 दिनांक 01/02/2023 में निर्देश जारी किये गये है। विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में ग्राम पंचायतें, योजना के लेबर बजट की पूर्ति हेतु ग्राम सभा में गॉव, मजरा एवं टोला को जोड़े जाने की मांग आने पर यथोचित कार्यवाही करती हैं।
स्कूलों की मरम्मत में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 311 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में शा. हायर सेकेण्ड्री स्कूल/हाई स्कूल, मा.वि. व प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक के दौरान किन-किन विद्यालयों में मरम्मत/सुधार के कार्य कराये गये, का विवरण कार्यवार, विद्यालयवार, वर्षवार जनपदवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों को राशि किन-किन मदों से कब-कब प्राप्त हुई कार्यों के कार्यादेश कब-कब, किन-किन के द्वारा जारी किये गये? इन कार्यों का सत्यापन कब-कब, किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मौके पर कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) के विद्यालय जो जीर्णशीर्ण हैं जिनके मरम्मत की आवश्यकता है, अगर शासन द्वारा इस बाबत् राशि जारी नहीं की गई तो कब तक जारी करेगें? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्य मौके पर नहीं कराये गये नियम विरूद्ध तरीके से कार्य स्वीकृति किये गये, फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित की गई, इसके लिये किनको जिम्मेदार मानकर कौन-कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? क्या फर्जी राशि का आहरण का दोषी मानकर शासकीय राशि के गबन का अपराध पंजीबद्ध करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग अंतर्गत आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/भवन/मरम्मत/ 2020-21, दिनांक 13.05.2021 द्वारा 7 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में मरम्मत कार्य कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/भवन/अ/9545/ 03/2022/367/भोपाल, दिनांक 03.08.2022 के द्वारा 28 उमावि/हाई स्कूल में मरम्मत कार्य कराए जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/भवन/ 94545/2022/672/भोपाल, दिनांक 22.09.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक/740/भोपाल, दिनांक 26.10.2022 के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक परीक्षण किया जाकर पात्र 18 हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूल के प्राचार्यों के खाते में राशि अंतरित की गई है। विद्यालयों में मरम्मत/सुधार का कार्य कराया जा रहा है एवं भौतिक सत्यापन इंजीनियर/बी.ई.ओ/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर किया जा रहा है। (ग) समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण भवन स्वीकृति के प्रस्ताव सम्मिलित किया जावेगा। स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जाना संभव होगा। विभाग अंतर्गत हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराये जाने का प्रावधान नहीं है। मरम्मत योग्य भवनों में साधारण मरम्मत हेतु राशि जारी की गई है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जिले में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के मरम्मत कार्य स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2020-21 में 11 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य स्वीकृत थे। 11 कार्य ही पूर्ण किए जा चुके है। वर्ष 2022-23 के तहत 4 मरम्मत कार्य एवं राज्य योजना मद से 106 स्वीकृत मरम्मत कार्य प्रगति पर है। कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के कार्य में अद्यतन किसी भी प्रकार की फर्जी आहरण एवं गबन की शिकायत नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनियमितता पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 312 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी अन्तर्गत मनरेगा (रोजगार गारंटी योजना) के तहत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कनवर्सन/अन्य मदों से जोड़कर कितने सामुदायिक कार्य कितनी लागत से किस ग्राम पंचायत में कराये गये, संख्यात्मक जानकारी जनपदवार, ग्राम पंचायतवार देवें। यह भी बतावें कि इनकी प्रशासकीय स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई? पदनाम बतावें। मौके पर कार्यों की भौतिक स्थिति के साथ पूर्णता प्रमाण-पत्र कितने जारी किये गये तथा कितने के शेष हैं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शहडोल जिले में भी कराये गये कार्यों की संख्यात्मक जानकारी जनपदवार, पंचायतवार भौतिक स्थिति का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कराये गये कार्यों के सत्यापन की कार्यवाही किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई? नाम, पदनाम बतावें। सत्यापन व जांच के दौरान किन को दोषी मानकर कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कराये गये कार्य कितनी लागत के थे? इनमें से अन्य किन विभागों की राशि का कनवर्सन किया गया का विवरण देते हुये बतावें कि इनके कार्यों में 60: 40 के अनुपात का पालन किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों इस पर किनको दोषी मानकार कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्य मौके पर नहीं कराये गये फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित की गई एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच व मौके पर कार्यवाही नहीं की गई एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार 60:40 के अनुपात अनुसार कार्य नहीं कराये गये, इन सब अनियमितता के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है इनके पद व नाम की जानकारी के साथ इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी अन्तर्गत मनरेगा (रोजगार गारंटी योजना) के तहत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कन्वर्जेंस/अन्य मदों से जोड़कर 560 सामुदायिक कार्य राशि रू. 3320.668 लाख लागत से कराये गये, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। मनरेगा अंतर्गत कन्वर्जेंस कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक व कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाती है। मौके पर भौतिक स्थिति के साथ 398 पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा शेष कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। योजना अंतर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सामग्री मद में राशि प्रदाय किये जाने के पश्चात् कार्य पूर्ण कराये जाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते है। (ख) शहडोल जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक 1928 कार्य स्वीकृत हुये है। जनपद पंचायतवार भौतिक स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कराये गये कार्यों के सत्यापन की कार्यवाही उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला स्तर से परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा भी सत्यापन किया जाता है। कार्य की गुणवत्ता के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। सत्यापन व जांच के दौरान स्थल पर त्रुटि अथवा कोई कमी नहीं पायी गयी। ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) कराये गये कार्य की लागत राशि रुपये 8501.548 लाख है। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, खनिज, 14वां एवं 15वां वित्त, महिला बाल विकास विभागों से कन्वर्जेंस किया गया है। जानकारी उत्तरांश (ख) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार है। मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारण कार्यवार न होकर जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
कृषकों की आय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 316 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2016-17 में घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी? (ख) क्या शासन द्वारा प्रकाशित कृषि आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 2019 तक के अंक में लिखा था कि वर्ष 2022 में कृषक की आय दोगुनी कर दी जाएगी? यदि हाँ, तो वह किस आधार पर लिखा गया? वर्ष 2017 से 2019 तक के कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की पुस्तक प्रदान की जाये। (ग) क्या विधान सभा में पूछे गए कई प्रश्नों में शासन स्तर पर जवाब दिया गया कि कृषकों की आय संबंधी जानकारी किसी भी विभाग के पास नहीं है? (घ) क्या प्रदेश की कृषि जी.डी.पी. तथा कृषक संख्या से कृषकों की वार्षिक आय निकाली जाये तो प्रति कृषक रू. 13417/- आती है? (ड.) कृषकों की वर्ष 2017-18 से 2021-22 की वार्षिक आय क्या है? बताई जाये।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उत्पादन एवं भावान्तर की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 319 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्षों में शासन की ओर से कितने-कितने किसानों को राज्यधन से कुल कितनी राशि नुकसान के एवज में दी गई? (ख) पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा किसानों द्वारा फसल बीमा के लिए कितना-कितना प्रीमियम किस-किस कंपनी को दिया गया तथा किसानों को बीमा की कितनी राशि वर्षभर में मिली और वास्तविक फसल का नुकसान कितना हुआ? (ग) प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जिलेवार तथा फसलवार, फसलों का उत्पादन कितना है तथा पिछले 3 वर्षों में मंडियों में किस-किस फसल की आवक बढ़ी और किस-किस फसल की आवक कम हुई? कारण सहित जानकारी दें। (घ) कितने किसानों को पिछले वर्ष के प्याज, लहसुन के भावांतर की राशि देना शेष है? शेष रहने के कारण क्या है तथा देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? (ड.) पिछले 3 वर्षों में किस-किस कंपनी के खाद तथा बीज के सैंपल फेल हुये? प्रथमवार फेल, रेफली फेल की कंपनी अनुसार तथा जिला अनुसार सूची ओर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी राजस्व विभाग से अपेक्षित है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में जिलेवार तथा फसलवार, फसलों का उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। मंडियों में फसल आवक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। मंडी में आवक बोए गए रकबे/उत्पादन पर निर्भर है। विगत वर्षों में मंडी की कुल आवक में लगातार वृद्धि हुई है। मंडी में कुल आवक वर्ष 2019-20 में 339.08 लाख मीट्रिक टन, 2020-21 में 347.84 लाख मीट्रिक टन एवं 2021-22 में 387.79 लाख मीट्रिक टन हुई। (घ) प्याज एवं लहसुन के भावांतर की योजना पिछले वर्ष संचालित नहीं थी। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) खाद से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है एवं बीज से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है।
ग्रामीण आजीविका मिशन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 320 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण आजीविका मिशन का वर्ष 2016-17 से 2022-23 का बजट प्रावधान क्या था, कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी खर्च की गई? प्रावधान से कम राशि प्राप्त हुई हो तो उसका कारण क्या है तथा प्राप्त राशि से कम खर्च किया गया हो तो उसका कारण भी क्या है? वर्षवार बताएं। (ख) ग्रामीण आजीविका मिशन में वर्ष 2016-17 से दिसम्बर 2022 तक किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति किस नियम से की गई? उसकी सूची देवें तथा बतायें कि क्या नियुक्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता को लेकर कोई शिकायत या जांच हुई है? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं। (ग) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बीमा, नियुक्ति अगरबत्ती मशीन खरीदी, स्कूल यूनिफार्म की शिकायत पर की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? (घ) पिछले 8 वर्षों में किस-किस अधिकारी, कर्मचारी पर किस-किस कार्य के लिए विभागीय जांच की गई तथा उसमें क्या पाया गया? विभागीय जांच की रिपोर्ट देवें तथा बतावें कि विभाग के खिलाफ किस-किस न्यायालय में किस-किस कारण से कितने-कितने प्रकरण चल रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) नियुक्ति मिशन अंतर्गत प्रचलित मानव संसाधन मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप की गयी है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी हाँ, मिशन स्तर पर प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन अनुसार वस्तुस्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। विभागीय जांच की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। विभाग के खिलाफ न्यायालयीन प्रकरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है।
खेल सामग्री का क्रय
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 323 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में किस-किस शासकीय विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी खेल सामग्री क्रय की गई हैं? वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री के प्रदायकर्ता फर्म का नाम, सामग्री का नाम, दर, कुल मात्रा, कुल राशि, सामग्री प्राप्त के दिनांक बिल भुगतान की दिनांक की सूची, क्रय करने वाले विद्यालय सहित देवें। (ग) वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में खेल सामग्री क्रय करने में आर्थिक अनियमितता पाई गई हैं? कुल मिलाकर कितनी शिकायतें/प्रकरण प्राप्त हुए तथा कुल कितनों पर कार्यवाही की गई है? (घ) उक्त उल्लेखित अवधि में शासन स्तर से अनूपपुर जिले के कुल कितने विद्यालयों को खेल सामग्री क्रय करने के मद में कुल कितनी राशि का व्यय किया गया हैं? वर्षवार बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
सामग्री का क्रय
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 324 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के द्वारा अनूपपुर जिले अंतर्गत हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के अंतर्गत स्मार्ट क्लास चयनित किया गया था? नामवार, विकासखण्ड बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) जिले में चयनित संस्थाओं में कौन-कौन सी सामग्री, किस-किस संस्था से क्रय की गई? सामग्रीवार/संस्थावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत चयनित संस्थाओं की सामग्री क्रय के संबंध में विभाग द्वारा की गई? जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभाग कब तक वसूली एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) सामग्री क्रय संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निवेश एवं प्रदेश में प्राप्त रोजगार के अवसर
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
80. ( क्र. 325 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितनी इंवेस्टर समिट कहां-कहां आयोजित की गई? सभी आयोजन की तिथियों एवं स्थानों के नाम, कुल इंवेस्ट राशि, किन-किन प्रोजक्ट्स पर की गई सहित गौशवारा बनाकर प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी सहित बतायें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने एम.ओ.यू. किन एजेन्सियों से किस-किस लागत के कार्यों के किस प्रयोजन से साइन किये गये? वर्षवार गौशवारे में पृथक बतायें। इनमें से कितने पूर्ण हैं, कितने किस कारण से अधूरे हैं तथा कितने पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तथा कितने किस कारण से वापस हो गये हैं? गौशवारे में पृथक-पृथक बतायें। किस-किस योजना में कितना रोजगार प्रदेश के युवाओं को दिया गया? इकाई का नाम, स्थान, युवाओं की संख्यावार गौशवारा दें। (ग) उपरोक्त के संबंध में प्रत्येक मीट पर कितना व्यय, किस प्रयोजन पर, कितनी सब्सिडी किस-किस कार्यों पर किस-किस इंवेस्टर को प्रदान की गई का संपूर्ण जानकारी गौशवारा बनाकर वर्षवार पृथक-पृथक दें। (घ) उपरोक्त अवधि में कार्य को पूर्ण करने के लिये राज्य सरकार ने कब-कब और क्या-क्या निर्णय मंत्री परिषद से पारित कर नये कानून बनाये तथा कब-कब, कौन से कमेटियों का गठन किया गया, इन कमेटियों ने कब-कब बैठक कर किन-किन विषयों पर क्या-क्या निर्णय पारित किये? कमेटी सदस्यों के नाम, पदनाम, सहित संपूर्ण जानकारी के आदेशों की प्रतियों सहित बताये। संपूर्ण प्रश्न की जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. 1207 के अनुपालन में उपलब्ध कराई जाये।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कुल 02 इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन निम्नानुसार किया गया :-
इन्वेस्टर्स समिट का नाम |
आयोजन तिथि |
आयोजन स्थान |
मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश- 2019 |
18 अक्टूबर, 2019 |
इंदौर |
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 |
11-12 जनवरी, 2023 |
इंदौर |
11-12 जनवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल 6957 निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त हुये है, जिनमें राशि रू. 1542550.84 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। (ख) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में कुल 6957 निवेश आशय प्रस्ताव (इन्टेशन-टू-इन्वेस्ट) राशि रू. 1542550.84 करोड़ के प्राप्त हुये है। इन प्रस्तावों हेतु निवेशकों से अनुसरण किया जा रहा है एवं जीआईएस-2023 में कुल 40 एमओयू द्विपक्षीय श्रेणी संस्थाओं से व्यापार एवं निवेश हेतु किए गए जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 के आयोजन में राशि रू. 2139.55 लाख का व्यय हुआ एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के आयोजन में हुए व्यय का लेखा परीक्षित विवरण इस प्रयोजन हेतु चयनित नेशनल पार्टनर- कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से अद्यतन अपेक्षित है। (घ) मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक 1207 खेल अधोसंरचना का निर्माण कराये जाने से संबंधित है जो कि विषयांकित प्रश्न से संबंधित नहीं है। अत: उक्त घोषणा के अनुपालन में जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
कार्यालय एवं खेलों की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
81. ( क्र. 327 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में खेल विभाग के अंतर्गत कौन से खेलों के कौन-कौन सी खेल अकादमी हैं? उनके नाम, पते, खेलों के नाम, खेलों के कोच, खेल से संबंद्ध खिलाड़ियों की संख्या, कितने खिलाड़ी आवासीय/गैर आवासीय सहित गौशवारा बनाकर संपूर्ण जानकारी जिलेवार/खेलवार बताये। (ख) उपरोक्त के संबंध में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक खेल अकादमियों पर कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार से बजट में मांग की गई? मांग के अनुरूप कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि किन कार्यों पर व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) की अवधि में कितने खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर कब-कब और कहां-कहां पर किया गया? उन खेलों में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने कितने पदक, किस खेल में प्राप्त किये है? प्रतियोगितावार, खेलवार पृथक-पृथक बतायें। (घ) उपरोक्त अवधि में किन-किन प्रतियोगिताओं में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर सम्मिलित होने हेतु भेजा गया? उन प्रतियोगितावार कितना व्यय हुआ तथा कितने खिलाड़ियों ने किन खेलों में क्या प्रदर्शन किया? (ड.) उपरोक्त अवधि में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कब-कब प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तथा कितने खिलाड़ियों को किस-किस विभाग में नौकरियों के अवसर प्राप्त हुये? विभागवार, खेलवार पृथक-पृथक बतायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में खेल विभाग के अंतर्गत संचालित खेल अकादमियों, कोच, खिलाड़ियों की संख्या एवं आवासीय/गैर आवासीय खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2015 से खेल अकादमियों के लिये मांगी गई राशि उसके विरूद्ध आवंटित राशि व किस-किस कार्य पर व्यय की गई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश के खिलाड़ियों को एकलव्य, विक्रम एवं स्व. श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया को वर्ष 2020 में तेनजिंग नार्वें, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों में दी गई नौकरी एवं उनके विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
रोजगार मेले का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
82. ( क्र. 328 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक क्या विभाग अन्तर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब, कहां-कहां, किस-किस विभाग द्वारा जिलेवार बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में इन रोजगार मेलों में कितने बेरोजगार युवक/युवतियों ने अपना पंजीयन तकनीकी/गैर तकनीकी, प्रदेश में/प्रदेश से बाहर, किन-किन कंपनियों/फर्मों, किस-किस पदनाम/ वेतनमान पर कराया था? रोजगार मेले का आयोजन जिलेवार, शासकीय/अशासकीय संस्था का नाम, पंजीकृत बेरोजगार युवक/युवती का नाम, पता, रोजगार देने वाली फर्म/कंपनी का नाम, पदनाम/ वेतनमान सहित गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। (ग) उपरोक्त कार्यों में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रदेश के और कौन से विभागों ने अपनी क्या-क्या सहभागिता किस-किस स्वरूप में किस कार्यक्रम में किस प्रकार से निभाई तथा रोजगार मेले में कितने सहभागियों को किस-किस प्रकार से कितनी-कितनी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान कराये गये? रोजगार मेले सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के संबंध में रोजगार मेले आयोजित करने के पूर्व किस प्रकार से जनसाधारण को सूचित किया गया है? मेलेवार, जिलेवार, विभागवार, राशिवार, कर्मचारी, माध्यम (मीडिया (इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट/सोशल मीडिया/फेसबुक, व्हाटस एप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य), लोकल में वाहनों के माध्यम से, पर्चे बटवाकर अथवा अन्य प्रकार से स्पष्ट करें। उक्त सभी रोजगार में राज्य सरकार तथा विभाग की बेरोजगार युवक/युवतियों एवं कंपनियों/फर्मों को क्या संरक्षण, मार्गदर्शन अथवा भरोसा दिलाया गया है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उद्योगों हेतु भूमि आवंटन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
83. ( क्र. 347 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक इंदौर संभाग के किस-किस जिले में किस-किस उद्योग के लिए कितनी-कितनी शासकीय भूमि का चयन किया गया? कितनी-कितनी भूमि किस आदेश क्रमांक दिनांक से आवंटित की गई? आवंटन आदेश की प्रति सहित बतावें। (ख) इंदौर संभाग के किस-किस जिले में किस-किस उद्योग के लिए कितनी-कितनी शासकीय भूमि आवंटित किए जाने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है? उन उद्योगों के लिए कब तक शासकीय भूमि आवंटित कर दी जावेगी? (ग) शासकीय भूमियों को निजी उद्योगों के लिए आवंटित करने या पूर्व में निजी उद्योगों को आवंटित भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी, 2011 को क्या-क्या आदेश देकर मुख्य सचिव को क्या-क्या निर्देश दिए हैं? (घ) माननीय अदालत के 28 जनवरी, 2011 को दिए आदेश, निर्देश का पालन नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के क्षेत्रांतर्गत इंदौर संभाग के जिलों में शासन एवं एम.पी.आई.डी.सी. के माध्यम से प्राप्त शासकीय भूमि के उद्योगों को आवंटन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है, भूमि आवंटन आदेश क्रमांक, दिनांक एवं आवंटन आदेश की प्रति संलग्न है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के क्षेत्रांतर्गत मेसर्स साई संकेत इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. को ग्राम मोहना तहसील इंदौर जिला इंदौर में एवं मेसर्स वालगल प्रा.लि. को ग्राम दोत्राय तहसील बदनावर जिला धार में भूमि आवंटन के प्रकरण प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की जन सामान्य के उपभोग की भूमि के अवैध/अप्राधिकृत अधिभोग के प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु अनुदेशित किया है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत के अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 348 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों की निजी भूमि, शासकीय पट्टे पर आवंटित भूमि एवं अतिक्रमित भूमि को शासकीय योजनाओं के लिए अर्जित करने तथा निजी उद्योगों के लिए आवंटित किए जाने के प्रकरण में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत का क्या-क्या अधिकार संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्वासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? (ख) ग्रामसभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही किए जाने के संबंध में क्या-क्या दायित्व एवं क्या-क्या जिम्मेदारी किस-किस विभाग के अधिकारी की निर्धारित की गई है? (ग) ग्रामसभा के प्रस्ताव को माने जाने से इंकार किया जाकर भूमि अर्जित करने, भूमि आवंटित करने पर किस-किस के विरूद्ध किन-किन कार्यवाहियों के क्या-क्या प्रावधान हैं? (घ) बैतूल जिले में गत दो वर्षों में भूमि अर्जन एवं शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में किस-किस ग्रामसभा ने किस-किस दिनांक को प्रस्ताव लिया? प्रति सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
किसान सम्मान निधि योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
85. ( क्र. 352 ) श्री संजय यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रदेश के लघु कृषकों को सब्सिडी में कृषि यंत्र, जैसे कटर मशीन, अनाज ग्रीडिंग मशीन आदि उपलब्ध कराये जाते थे, उक्त योजना में कटर मशीन, अनाज ग्रेडिंग मशीनों को बंद क्यों कर दिया गया है? (ख) किसानों को सिंचाई हेतु रिकस्तर पाईप लाईन के टार्गेट कम क्यों कर दिये गये हैं? पूर्व की भांति टार्गेट वृद्धि कब तक की जावेगी? (ग) छोटे किसानों को फसल हेतु रसायनिक दवाईयां, खाद बीज भी क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? इसकी क्या योजना बनाई गई है? (घ) क्या किसानों को मिलने वाली उक्त सुविधाएं पुन: प्रारंभ की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं जबलपुर जिले के लिए इनका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश के लघु कृषकों को सब्सिडी पर कटर मशीन (चैफ कटर), अनाज ग्रेडिंग मशीन (स्पाइरल ग्रेडर) आदि उपलब्ध कराया जाना बंद नहीं किया गया है। अनुदान योजनाओं अंतर्गत इन यंत्रों को उपलब्ध बजट अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। (ख) सिंचाई हेतु उपयोग की जाने वाली पाइप लाइन के लक्ष्य केन्द्र सरकार के नीति निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किये जाते हैं। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) समस्त किसानों को फसल उत्पादन हेतु रसायनिक दवाईयों, खाद, बीज, सहकारी एवं निजी माध्यमों से उपलब्ध होते हैं। इसके लिए पृथक से कोई योजना नहीं है। (घ) चूंकि उक्त सुविधाऐं बंद नहीं की गई है, अत: पुन: प्रारंभ करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्ष 2022-23 में जबलपुर जिले में 200 हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों का लक्ष्य प्रदाय किया गया है जिसमें कटर मशीन (चैफ कटर) तथा अनाज ग्रेडिंग मशीन (स्पाइरल ग्रेडर) सम्मिलित है।
तालाब एवं टैंक निर्माण हेतु स्वाईल टेस्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 356 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले 5 लाख से अधिक लागत के तालाब एवं परकोलेशन टैंक के लिए स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट तथा कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किस-किस निर्माण एजेंन्सी पर लागू किए गए हैं? प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही के प्रावधान है। (ख) जिला गुना, धार एवं सीहोर जिले अन्तर्गत जनवरी 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक 5 लाख से अधिक लागत के कितने तालाब एवं कितने परकोलेशन टैंक मनरेगा योजना के तहत कितने एजेन्सियों को स्वीकृत किए, उनकी कितनी लागत है? विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी बतावें। (ग) कितने तालाब एवं टैंक के लिए किस-किस प्रयोगशाला से स्वाईल टेस्ट करवाई गई, काम्पेक्शन की टेस्टिंग करवाई गई, कितने तालाब एवं टैंक की टेस्टिंग नहीं करवाई गई? विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी बतावें। (घ) प्रयोगशाला से टेस्टिंग नहीं करवाए जाने पर जिला पंचायत, गुना, धार एवं सीहोर ने कितनी निर्माण एजन्सियों को सूचना पत्र जारी किए? कितनी एजन्सियों को सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले 5.00 लाख से अधिक लागत के समस्त कार्यों के लिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 3834 दिनांक 23/08/2005, पत्र क्रमांक 9923 दिनांक 31/12/2014 एवं मनरेगा परिषद के पत्र क्रमांक 3818 दिनांक 11/11/2020 अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। उक्त निर्देश मनरेगा मद से स्वीकृत कार्यों की सभी निर्माण एजेंसियों पर लागू हैं। प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) मनरेगा योजनांतर्गत प्रयोगशाला में टेस्टिंग नहीं करवाये जाने पर जिला पंचायत गुना द्वारा 255 निर्माण एजेंसी (ग्राम पंचायत) को सूचना पत्र जारी किये गये हैं, जिला पंचायत धार द्वारा समय-समय पर क्रियान्वयन एजेंसी से पत्र क्रमांक 751 दिनांक 27.09.2022 एवं पत्र क्रमांक 964 दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से पत्र जारी किये गये हैं एवं प्रयोगशाला में टेस्टिंग नहीं होने पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है तथा जिला पंचायत सीहोर अंतर्गत समस्त कार्यों में टेस्टिंग कराई गई है कोई भी निर्माण एजेंसी को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है।
खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
87. ( क्र. 376 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक भोपाल संभाग में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियां नियुक्त की गई है? कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कितने खेल स्टेडियमों के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी कार्य एजेंसी तय नहीं की गई है बतावें। विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कार्य एजेन्सी को जारी की गई है? कितनी राशि कार्य एजेन्सी को भुगतान करना शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद मुख्यालयों पर किन-किन नगरों में खेल स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं? बतावें एवं इन नगरों में खेल स्टेडियम कब तक स्वीकृत किये जावेंगे बतावें। (घ) सिरोंज नगर में खेल परिसर के निर्माण हेतु विभाग के आदेश क्र. एफ-2-7/2013/नौ को संचालन हेतु सम्पन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2013 की अनुशंसा के आधार पर सिरोंज जिला विदिशा में खेल परिसर के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? खेल स्टेडियम सिरोंज के लिए प्राक्कलित राशि 166.31 लाख रूपये लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को कब-कब राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो कब तक राशि उपलब्ध करा दी जावेगी? (ड.) पिछले 03 वर्षों में प्रश्नकर्ता के माननीय मंत्री जी, श्रीमान प्रमुख सचिव, श्रीमान संचालक को कौन-कौन पत्र प्राप्त हुए है एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई है? बतावें। पत्र पावती एवं कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो कब तक की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, प्रश्नांकित अवधि में भोपाल संभाग में स्वीकृत खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम की प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। प्रश्नोत्तर (क) में उल्लेखित खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम हेतु नियुक्त निर्माण एजेंसियॉ, कार्य की लागत, प्रदान राशि, शेष राशि आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। निर्माण एजेंसियों द्वारा तैयार प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति अनुसार ही उन्हें कार्य आवंटित किया जाता है, इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जाते है, प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत सभी कार्यों के लिये निर्माण एजेंसी तय कर ली गई है। (ग) प्रश्नोत्तर (ख) के संदर्भ में ऐसे नगर पालिका परिषद् व नगर परिषद मुख्यालय जहॉ खेल स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड मुख्यालय या उच्च स्तर पर ही खेल स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 में उल्लेखित स्थान जो कि विकासखण्ड मुख्यालय है वहॉ पर जिला प्रशासन द्वारा भूमि विभाग के नाम नगर पालिका परिषद् की सीमा से 1.50 कि.मी. की परिधि में उपयुक्त व समतल भूमि उपलब्ध करवाने पर वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेंगी, जिसकी निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ, विभागीय आदेश क्र. एफ 2-7/2013/नौ दिनांक 05/03/2013 के संदर्भ में सिरोंज स्टेडियम हेतु राशि रू. 166.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, इस स्वीकृति के विरूद्ध सिरोंज स्टेडियम निर्माण हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई है। स्टेडियम का निर्माण जिस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित था, वह उपयुक्त नहीं होने की जानकारी संचालनालय को प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, इस अवसर पर मान. प्रश्नकर्ता सदस्य भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निर्माणाधीन स्टेडियम के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जावें तथा अतिरिक्त निर्माण की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। निर्मित स्टेडियम का विधिवत् उपयोग आरंभ हो जावेगा, तब अतिरिक्त निर्माण पर विचार किया जावेगा। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05.03.2013 को जारी की गई थी, इस स्वीकृति को जारी किये लगभग 9 वर्ष व्यतीत हो गये हैं, इतनी अवधि पश्चात् निर्माण लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है, इसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त स्वीकृति अनुसार वर्तमान में कार्य आरंभ किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त सिरोंज में स्टेडियम निर्माण हेतु संचालनालयीन आदेश क्र. 3901 दिनांक 08.10.2010 द्वारा राशि रू. 64.83 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आदेश क्र. 3901 दिनांक 08.10.2021 द्वारा राशि रू. 6.50 लाख, पत्र क्र. 419 दिनांक 15.04.2013 द्वारा रू. 50.00 लाख, पत्र क्र. 7939, दिनांक 18.11.2019 द्वारा रू. 8.33 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 68.33 लाख जारी की गई। इसके अलावा पत्र क्र. 11644, दिनांक 29.02.2020 द्वारा खेल प्रशिक्षण केन्द्र की पुताई, पेटिंग कार्य हेतु राशि रू. 3.18 लाख एवं विद्युत कार्य हेतु राशि रूपये 1.20 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 4.38 लाख का अतिरिक्त आवंटन भी दिया गया। स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नकर्ता के मान. मंत्रीजी, प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्राप्त पत्र व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी व उसकी छायाप्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयोजित खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
88. ( क्र. 379 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा जौरा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से खेलों की कितनी-कितनी प्रतियोगिताएं कहां-कहां, किस-किस पदाधिकारी/ जनप्रतिनिधियों के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कराई गई? खेलों के नाम, स्थान, व्यय राशि सहित संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में उपरोक्त प्रतियोगिताओं में कितने खिलाड़ी, युवक, छात्र-छात्राओं द्वारा भाग लिया गया? खेलों के नाम, स्थान, माह, वर्ष, सहित जानकारी एवं आयोजनों पर की गई व्यय राशि के देयक बिल, भुगतान पत्रक की सत्य प्रतिलिपि सहित जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) की समयावधि में कितने खिलाड़ियों को जिला, संभाग, प्रदेश व राष्ट्रीय खेल आयोजनों हेतु चयनित कर भेजा गया है? खिलाड़ियों के नाम, पते सहित जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधानसभा जौरा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित प्रतियोगितायें, अतिथि व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पदाधिकारी/जनप्रतिनिधि तथा खेलों के नाम, स्थान व व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी, युवक, छात्र-छात्राओं के भाग लेने सम्बन्धी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है तथा आयोजनों पर की गई व्यय राशि के देयक बिल, भुगतान पत्रक की सत्य प्रतिलिपि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 (1) अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) की समयावधि में आयोजित प्रतियोगिताओं से जिला, संभाग, प्रदेश व राष्ट्रीय खेल आयोजनों हेतु चयनित खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
नलकूप खनन योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 390 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषकों के खेतों में नलकूप खनन करने की कोई योजना है? यदि है तो कौन सी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार मुरैना जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक नलकूप खनन करने का कितना लक्ष्य तय किया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि लक्ष्य पूर्ति नहीं की गई तो क्यों? कब तक लक्ष्य पूर्ण करते हुए कृषकों को कब तक लाभ दिया जा सकेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? उनको कितना अनुदान दिया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक हेतु राज्य पोषित नलकूप खनन योजना संचालित है। (ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक नलकूप खनन योजनांतर्गत संचालनालय द्वारा प्रदाय किये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिले के 07 विकासखण्डों में से 04 विकासखण्डों ड्रायजोन होने के कारण लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। (घ) राज्य पोषित नलकूप खनन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले के 90 कृषकों को राशि रू. 35.30 लाख अनुदान प्रदाय किया गया।
हितग्राहियों को कृषि उपकरणों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
90. ( क्र. 391 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने कृषि उपकरण वितरित किये गये हैं एवं कितना अनुदान दिया गया? (ख) हितग्राही किसानों के चयन का मापदण्ड क्या है? इसके लिए विभाग द्वारा कौन से विज्ञापन प्रचारित किए जाते हैं तथा इसकी क्या पात्रता है? (ग) भविष्य में वास्तविक पात्र किसानों को कृषि उपकरण मिल सके इसके लिए विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुदान पर 577 कृषि उपकरण वितरित किये गये है एवं उन पर राशि रू. 349.38 लाख का अनुदान दिया गया है। (ख) हितग्राहियों का चयन विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी के द्वारा किया जाता है। इस हेतु विभागीय पोर्टल पर पर्याप्त समय पूर्व सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है। निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से साथ ही ऑनलाईन पोर्टल पर भी सूचनाएं प्रसारित की जाती है। पात्र हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों हेतु विभागीय अमलो के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके पश्चात प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत के आधार पर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया वास्तविक पात्र किसानों को लाभांवित करने हेतु अपनाई गई है। व्यवस्था पारदर्शी है ऐसे में अलग से कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।
नियम विरूद्ध अपात्रों को भू-खण्डों का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
91. ( क्र. 412 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2007-2008 में राजधानी भोपाल में लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी को करोंद में स्थानांतरित किया गया तथा तब दाल बनाने वाली मिलों को मुआवजा देने के साथ ही सस्ती दरों पर दाल मिल लगाने के लिए भू-खण्ड आवंटित किए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो तत्समय कितनी दाल मिलों को करोंद स्थानांतरित किया गया था एवं दाल मिल के संचालकों को कितनी-कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई एवं किस-किस साइज के कितने भू-खण्ड आवंटित किए गए एवं किस-किस के द्वारा दाल मिल का संचालन करोंद मंडी में किया जा रहा है? हितग्राही के नाम, पता, राशि एवं भू-खण्ड सहित पूर्ण जानकारी दें। (ग) क्या ऐसे अनेक आवंटियों को मुआवजे के साथ ही भू-खण्डों का आवंटन किया गया है, जिनकी दाल मिल पूर्व में संचालित ही नहीं थी? (घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त संबंध में जांच कराकर नियम विरूद्ध किए गए भू-खण्डों का आवंटन निरस्त किया जाएगा एवं अनियमित तरीके से मुआवजा वितरण एवं भू-खण्ड आवंटन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी एवं असत्य जानकारी के आधार पर मुआवजा एवं भू-खण्ड प्राप्त करने वाले भू-खण्ड धारकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) पूर्व लक्ष्मीगंज मण्डी प्रांगण में स्थापित 04 दाल मिलों के संचालकों को 15000 वर्गफुट (प्रत्येक को) भूखण्ड नीलामी के माध्यम से आवंटित कर, विस्थापन राशि दी गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार करोंद मण्डी प्रांगण में नियमानुसार नीलामी के माध्यम से वैध अनुज्ञप्तिधारियों को भूखण्डों का आवंटन किया गया, शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।
प्रशिक्षण शुल्क की वापसी
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 413 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2022-23 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-1 व वर्ग-3 के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों से 100/रू. एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 50/-रू. प्रशिक्षण के नाम पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में ली गई? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त पदों हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं अतिरिक्त शुल्क के नाम पर कुल कितनी राशि ली गई? (ग) क्या चयन के पूर्व ही अभ्यर्थियों से जो बेरोजगार हैं, प्रशिक्षण के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का नियम है? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध वसूली गई राशि क्या अभ्यर्थियों को वापस की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह बेरोजगारों के साथ बिना रोजगार दिये प्रशिक्षण के नाम पर राशि ली जाना उचित नहीं है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्न दिनांक तक कुल 5,81,204 आवेदन प्राप्त हुए एवं रू 4,29,12,600/- अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त हुऐ। (ग) विभाग स्तर पर चयन प्रक्रिया एवं शिक्षक प्रशिक्षण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 423 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत वि.ख. बरघाट एवं कुरई में ऐसे कितने ग्राम, टोले हैं जो अभी भी सड़क विहीन हैं? ऐसे कितने ग्राम है जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं? इन ग्रामों में सड़कों का निर्माण कार्य कब तक किया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वि.ख. बरघाट एवं कुरई के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कितनी क्षतिग्रस्त सड़क, पुल-पुलिया या सड़क विहीन सड़कों, पुल-पुलियों के निर्माण कार्य किये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है या किया जाना है? इस हेतु विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत संपर्क विहीन पात्र ग्राम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की योजना अंतर्गत छूटे हुये पात्र ग्राम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। टोले की सड़क संपर्कता के संबंध में जानकारी विभाग अंतर्गत संधारित नहीं की जाती है। मनरेगा की सूदूर/खेत सड़क उपयोजना के तहत गांव, मजरा एवं टोला को ग्रेवल से जोड़े जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 9581 दिनांक 17/12/2013 एवं पत्र क्रमांक 9868 दिनांक 01/02/2023 में निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में ग्राम पंचायतें, योजना के लेबर बजट की पूर्ति हेतु ग्राम सभा में गांव, मजरा एवं टोला को जोड़े जाने की मांग आने पर यथोचित कार्यवाही करती हैं। (ख) प्रश्नांकित विषयवस्तु के संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। मनरेगा के कार्यों के संबंध में वस्तुस्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है।
प्राचार्य, व्याख्याता एवं शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 427 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक की पिछली पदोन्नति कब हुई थी? पदवार, वर्गवार एवं वर्षवार जानकारी देवें। (ख) विभाग द्वारा कुल पदोन्नत पदों की संख्या से आरक्षित वर्ग की संख्या को हटाकर शेष बचे पदों पर पदोन्नत करने की कोई योजना है? यदि हो तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, तो कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा रही है।
खेल आयोजनों पर व्यय राशि
[खेल एवं युवा कल्याण]
95. ( क्र. 428 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01-04-2021 से प्रश्न तिथि तक विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता के लिए कितनी राशि स्वीकृत की? कितनी राशि किस विभाग के माध्यम से किन कार्यों पर खर्च की गई? विवरण सहित स्वीकृति आदेशों की प्रतियां देवें। (ख) कितने खिलाड़ियों ने कितनी राशि की सहायता, किन कारणों से मांगी? कितनी राशि किन खिलाड़ियों को जारी की गई? कितने खिलाड़ियों के आवेदन किन कारणों से लंबित हैं? (ग) प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को किस प्रकार से रोजगार दिया? नौकरियां दी गईं? कितने आवेदन कब से किस-किस के लंबित हैं? किस-किस खेल के कितने खिलाड़ियों ने किन कारणों से आत्महत्या की? भविष्य में खिलाड़ी आत्महत्या नहीं करें, इसके लिए सरकार ने क्या-क्या कदम किन दिनांकों को उठाए?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में खेल विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं हेतु किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, स्वीकृति आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में खिलाड़ियों द्वारा वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के विरूद्ध कितने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है व कितने खिलाड़ियों के आवेदन पत्र किस कारण से लम्बित है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में कितने खिलाड़ियों को किस प्रकार रोजगार दिया गया है अथवा नौकरियां दी गई है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है तथा कितने आवेदन कब से किस-किस कारण से लम्बित है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है। खेल कोटे से नौकरी हेतु पात्र किसी भी खिलाड़ी द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बेरोजगारों की संख्या
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
96. ( क्र. 429 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने शिक्षित एवं अशिक्षित तथा अन्य बेरोजगार का पंजीयन जीवित है? (ख) क्या इन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हाँ, तो 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक की अवधि में कितने बेरोजगारों को शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है? (ग) उक्त रोजगार कार्यालयों के संचालन के लिए प्रतिवर्ष अनुमानित कितनी-कितनी राशि व्यय की जाती है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में एमपी रोज़गार पोर्टल पर 37,80,679 शिक्षित एवं 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों का पंजीयन जीवित है। (ख) जी हां। प्रश्न अवधि में 21 आवेदकों को शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में रोज़गार उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा रोज़गार मेले के माध्यम से 251577 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1674.73 लाख का व्यय किया गया।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
97. ( क्र. 430 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कब प्रारंभ की थी? (ख) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुये हैं? वर्षवार संख्या बतायें। इस योजना अंतर्गत कुल कितना व्यय किया जा चुका है? (ग) उक्त अवधि में क्या यह योजना बंद की गई थी? यदि हाँ, तो कब से कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से प्रारंभ की गयी थी। (ख) शैक्षणिक सत्रवार लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:-
शैक्षणिक सत्र |
लाभान्वित विद्यार्थी |
2017-2018 |
30224 |
2018-2019 |
30744 |
2019-2020 |
70720 |
2020-2021 |
69146 |
2021-2022 |
61170 |
योजना अंतर्गत रूपये 786.99 करोड़ का व्यय किया जा चुका हैं। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
98. ( क्र. 444 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कितने आवेदन पत्र किस-किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं? उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा? (ख) प्रकरण स्वीकृति के उपरांत राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से किस स्तर पर राशि भुगतान हेतु लंबित हैं तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में 1 मार्च, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले की बाड़ी तहसील अंतर्गत एक प्रकरण लंबित है। प्रकरण से संबंधित वांछित आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराई जा रही है। शीघ्र ही प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। (ख) प्रकरण स्वीकृति के उपरांत राशि भुगतान के कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह का पत्र क्रमांक-1684 दिनांक 08/12/2022 विभागीय पत्र क्रमांक-4243 दिनांक 21/12/2022 जिसमें रायसेन जिले की कृषि उपज मण्डी समिति बेगमगंज, सिलवानी तथा उदयपुरा में किसानों की सुविधा हेतु 10-10 शौचालय निर्माण की मांग की गई। (घ) उतरांश (ग) अनुसार मण्डी प्रांगण बेगमगंज, सिलवानी एवं उदयपुरा में किसानों की सुविधा के लिये पुरूष/महिला शौचालय आवश्यकतानुसार निर्मित है। अत: माननीय विधायक द्वारा दिये गये पत्र में उल्लेखित समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही हो चुकी है।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 445 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये जा रहे कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? कार्यवार कारण बतायें तथा उक्त कार्य अनुबंध अनुसार कब तक पूर्ण होंगे? (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 से फरवरी 2023 तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां स्टाप डेम तथा बैराज बनाये गये, उनमें से किन-किन में पानी रूका है, किन-किन में पानी नहीं रूका तथा क्यों? (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 से फरवरी 2023 तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां ग्रेवल मार्ग बनाये गये तथा कितनी राशि व्यय की गई? कार्यस्थल पर बोर्ड क्यों नहीं लगाये गये? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में कराये गये कार्यों में अनियमितता की विगत 3 वर्षों में किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 1 फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा संपादित किये जा रहे अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ´´अ´´ एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ´´ब´´ अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 से फरवरी 2023 तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में बनाये गये स्टाप डेम तथा बैराज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ´´स´´ अनुसार है। सभी स्टाप डेमों में पानी रूका हुआ है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 से फरवरी 2023 तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में बनाये गये ग्रेवल मार्ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ´´द´´ अनुसार है। सभी कार्य स्थलों पर बोर्ड लगाये गये है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ´´ई´´ अनुसार है।
पंचायत सचिवों की मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 454 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों की सेवाकाल में मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक बैतूल जिले में कितने पंचायत सचिवों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है? नामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या बैतूल जिले में भी पंचायत सचिवों की सेवाकाल में मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन लंबित हैं? यदि हाँ, तो आवेदनवार सूची उपलब्ध करावें। क्या बैतूल जिले में आरक्षण रोस्टर अनुसार सिर्फ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या बैतूल जिले में रोस्टर सिस्टम खत्म कर अन्य प्रवर्गों को भी अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? इसके क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जिला पंचायत बैतूल द्वारा 05 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई हैं। नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 457 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित नीति 2018 के अनुसार लंबे समय से कार्य कर रहे, संविदा कर्मचारियों को 20 प्रतिशत नियमित पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान बनाया गया था? यदि हाँ, तो अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या संविदा पर कार्यरत पूर्व बी.आर.आर.सी. को 2018 में ए.ई.ओ. के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशासकीय आदेश जारी हो चुके हैं? यदि हाँ, तो इन्हें अभी तक ए.ई.ओ. क्यों नहीं बनाया गया? यदि नहीं, तो कब तक ए.ई.ओ. पद पर पदस्थापना दे दी जाएगी? (ग) संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाने के लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। विभाग अन्तर्गत लोक शिक्षण संचालनालय में जानकारी परीक्षणाधीन है तथा राज्य शिक्षा केन्द्र में सीधी भर्ती के कोई पद नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता है। (ग) संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के सातवें वेतनमान के 90 प्रतिशत मानदेय भुगतान की स्वीकृति हेतु नस्ती वित्त विभाग को प्रेषित की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।
उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु भूमि का आरक्षण
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
102. ( क्र. 458 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो कौन से रकवे आरक्षित किये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक किये जायेंगे? उद्यानिकी महाविद्यालय की भूमि यदि प्रस्तावित है, तो किस पटवारी हल्के एवं सर्वे नंबर पर है? क्या सर्वे नंबर शासकीय है? यदि हाँ, तो किस नाम पर दर्ज है? (ख) क्या उक्त भूमि राजस्व विभाग की है? क्या पूर्व में यह भूमि किसी अन्य विभाग के पास थी? यदि हाँ, तो किसके आदेश पर, कब हस्तांतरित किया गया था? (ग) क्या इसी भूमि पर किसी निजी व्यक्ति की भूमि देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार किया गया? क्या वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी का अवैध कब्जा है? यदि हाँ, तो उसको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया चलायी जाएगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ, कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक 162/अ.59/2019-20, दिनांक 03.01.2020 के द्वारा उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु कस्बा जीरापुर स्थित भूमि पटवारी हल्का नम्बर 58 सर्वे क्र. 1605, 1606, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1711, 1712, 1716/1, 1716/2, 1717/1, 1717/2, 1718/2, 1719/2, 1722/2, 1725, 1730, 1733 सर्वे किता 49 रकबा 28.735 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज है। कलेक्टर का आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) हाँ वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि राजस्व विभाग की है। उक्त भूमि पूर्व में छापीबॉंध परियोजना सिंचाई विभाग के पास थी। कलेक्टर के राजस्व प्र.क्र. 115/अ.59/2019-20 आदेश दिनांक 13.12.2029 के द्वारा उक्त भूमि सिंचाई विभाग से राजस्व विभाग के नाम हस्तांक्षरित की जाकर दर्ज की गई है। (ग) इसी भूमि पर किसी निजी व्यक्ति की भूमि देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। हाँ, वर्तमान में उक्त भूमि के कुछ हिस्सों पर कृषकों द्वारा खेती की जा रही है जिसे म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान अनुसार उक्त भूमि से अवैध अतिक्रम हटाने की कार्यवाही की जावेगी।
मनरेगा अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 461 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार मनरेगा अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 रखने का विकासखण्ड स्तर पर प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो क्या जिला स्तर पर किया गया है? यदि हाँ, तो नियमों की कॉपी सहित विवरण दें। (ख) खाचरौद विकासखण्ड में वर्ष 2018 से 02 फरवरी, 2023 तक मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री अनुपात कितना है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) 01 जनवरी, 2019 से 02 फरवरी, 2022 तक खाचरौद विकासखण्ड में प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी सुदूर ग्राम सम्पर्क/खेत सड़क उपयोजना की स्वीकृति हेतु कलेक्टर प्रस्ताव दिए गए हैं? उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? कितने लंबित है? नाम सहित विवरण दें। लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करने संबंधी नियमों/निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- दो पर है। (ग) 01 जनवरी 2019 से 02 फरवरी 2022 तक खाचरौद विकासखण्ड में प्रश्नकर्ता द्वारा सुदूर ग्राम सम्पर्क/खेत सड़क उपयोजना की स्वीकृति हेतु कलेक्टर को दिये गये प्रस्ताव निरंक हैं। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
कृषि उपज मण्डी हेतु राशि की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
104. ( क्र. 462 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी नागदा के नवीन प्रांगण निर्माण हेतु मण्डी समिति द्वारा 5.153 हेक्टेयर भूमि राशि 4,03,62,994/- रूपये का भुगतान कर क्रय की गई है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) प्रांगण बाउण्ड्रीवॉल एवं चैक पोस्ट गेट निर्माण हेतु राशि रूपये 110.79 लाख का व्यय किया गया है तथा शेष कार्य क्यों नहीं किया गया है? (ग) बिल्डिंग तथा अधोसंरचना निर्माण कार्यों हेतु राज्य विपणन विकास निधि से कितनी राशि निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, की गई है तो क्यों तथा कब तक राशि स्वीकृत कर दी जाएगी? (घ) खाचरौद में मटर मण्डी के लिए आवंटित भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु राशि रूपये 1 करोड़ रूपये किसान सड़क निधि अन्तर्गत स्वीकृत की गई है? क्या बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या भूमि आवंटन हेतु भू-भाटक निर्धारित कर भूमि का आवंटन कृषि उपज मण्डी को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (च) नागदा-खाचरोद कृषि उपज मण्डी में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुये हैं तथा कितने पद रिक्त पड़े हुये हैं? उन्हें कब तक भर दिया जाएगा? (छ) क्या दिनांक 01 मई, 2020 को म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 में अध्यादेश द्वारा संशोधन किया जा कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है? यदि हाँ, तो मण्डी के कर्मचारियों/कृषकों/ व्यापारियों/हम्मालों-तुलावटियों द्वारा इसका विरोध किया गया था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, कृषि उपज मण्डी नागदा के नवीन प्रांगण निर्माण हेतु मण्डी समिति द्वारा 5.153 हेक्टेयर भूमि राशि 4,03,62,994/- रूपये का भुगतान कर क्रय की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ, कृषि उपज मण्डी नागदा के नवीन प्रांगण में बाउण्ड्रीवॉल एवं चैक पोस्ट गेट निर्माण किया जा चुका है। जिस पर राशि रू. 110.79 लाख का व्यय हुआ था। शेष वर्तमान में पुराने मंडी प्रांगण से क्रय-विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बिल्डिंग तथा अधोसंरचना निर्माण कार्यों हेतु राज्य विपणन विकास निधि से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई, अपितु आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 13 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु किसान सड़क निधि अंतर्गत राशि रूपये 562.85 लाख की तकनीकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ, खाचरौद में मटर मण्डी के लिए आवंटित भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु राशि रूपये 1 करोड़ रूपये किसान सड़क निधि अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी, जिससे बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं, प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलित है। (च) कृषि उपज मंडी समिति नागदा एवं खाचरोद में स्वीकृत पद, भरे पद तथा रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (छ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा शाला वर्ग-3 के लिये चयनित अभ्यर्थी
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 552 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बुरहानपुर के अधीन आने वाले जनपद बुरहानपुर में जनवरी 2006 से मार्च 2007 तक संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की विज्ञप्ति के अनुसार दृष्टिबाधित शिक्षकों के पदों एवं चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी दी जावें। (ख) संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के अंतर्गत दृष्टिबाधित शिक्षकों के आरक्षित पदों की आरक्षण के अनुसार जानकारी दी जाये? (ग) वर्ष 2006 से मार्च 2007 तक जितने दृष्टिबाधित शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, उन सभी के प्रथम नियुक्ति आदेश एवं व्यापमं की अंकसूची की छायाप्रति दी जाये। (घ) जनवरी 2006 से मार्च 2007 तक नियुक्त दृष्टिबाधित शिक्षकों में से कितने शिक्षकों का संविलियन नवीन शिक्षा संवर्ग में हो चुका है और कितने दृष्टिबाधित शिक्षक नवीन शिक्षा संवर्ग में संविलियन से वंचित हैं? उनकी जानकारी कारण सहित दी जावे।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विज्ञप्ति दिनांक 03.07.2007 के अनुसार अनारक्षित प्रवर्ग में दृष्टिबाधित संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 का 01 पद विज्ञापित था, जिस पर जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा श्री कुनाल श्रीमाली, की नियुक्ति दिनांक 09.02.2007 को की गई। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) प्रश्नांकित अवधि में किसी भी दृष्टिबाधित शिक्षक की नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई हैं। एक दृष्टिबाधित शिक्षक की नवीन संवर्ग में नियुक्ति लंबित हैं। दृष्टिबाधित शिक्षक के प्रथम नियुक्ति आदेश में अनारक्षित के स्थान पर पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग त्रुटिपूर्ण अंकित होने से नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई हैं। प्रकरण जिलास्तरीय पात्रता समिति में विचारधीन हैं।
बी.टेक एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 1058 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थी हैं जो कृषि संकाय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करते हैं? जिलेवार विवरण दें। (ख) उपरोक्तानुसार ऐसे कितने छात्र छात्राएं हैं जो कृषि संकाय में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के उपरांत प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बी.टेक. एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया जा सकता है? यदि हाँ, तो कहां-कहां? (घ) क्या प्रदेश में संचालित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में इन विद्यार्थियों को अर्हकारी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है या नहीं? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभाग के नियंत्रण में कक्षा 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था का कार्य है। 12वीं उत्तीर्ण पश्चात् विद्यार्थीयों द्वारा प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित होने इत्यादि संबंधी जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि विश्वविद्यालयों अधिनियम के उल्लंघन पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
107. ( क्र. 1217 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय पारंपरिक विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है? (ख) क्या जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 तथा राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में स्पष्ट प्रावधानित है कि इन विश्वविद्यालयों की अधिकारिता में कोई अन्य विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान कृषि शिक्षा प्रदाय हेतु सक्षम नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त शेष पारम्परिक विश्वविद्यालय में कृषि पाठ्यक्रम का संचालन जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 तथा राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का उल्लंघन है? (ग) शासन इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की डी.पी.सी. पद पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
108. ( क्र. 1676 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा शिक्षक/शिक्षा कर्मी के पद से पेंशन हेतु सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जावेगी लेकिन जब समयमान वेतनमान दिया गया है तो वरीयता की तिथि को कब से मान्य करेगें? (ख) म.प्र. में शिक्षा विभाग के डी.पी.सी. पद पर व्याख्याताओं को पात्र माना जा रहा है लेकिन उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को पात्र नहीं माना जा रहा है, जिससे शिक्षकों में घोर असंतोष व्याप्त है। क्या इस पर मंत्री जी विचार करेंगे? (ग) क्या शिक्षा विभाग के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को सामान्य एवं ट्रायबल ब्लाकों में बी.आर.सी. बनाये जा रहे हैं, जबकि ट्रायबल विभाग के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक सिर्फ ट्रायबल विकासखण्डों के लिए पात्र माने जा रहे हैं? इस विसंगति को दूर कर राज्य शिक्षा सेवा के सभी पात्रों को समान पदस्थापना पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या पुलिस, वन, राजस्व विभागों में पदोन्नति आदेश जारी हो गये हैं? यदि हाँ, तो आदिवासी विकास विभाग में कब तक नियम लागू होगा जो राज्य शिक्षा सेवक कर्मचारी माने जा रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संविदा शाला शिक्षक/शिक्षाकर्मी से अध्यापक संवर्ग में नियुक्त/संविलयित अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के लिये अप्रैल-2011 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम-2018 के उप नियम-17 (1) अनुसार निर्धारित होगी। (ख) प्रशासकीय निर्णय अनुसार जिला परियोजना समन्वयक की चयन प्रक्रिया में व्याख्याताओं के साथ-साथ प्राचार्य हाई स्कूल, प्राचार्य हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं सहायक संचालक को शामिल किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हां। आदिम जाति कल्याण विभाग दी गई सहमति अनुसार उनके लोक सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना सिर्फ आदिम जाति कल्याण विभाग विकासखण्डों के लिये मान्य की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संबंधित विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
इंदौर उच्च न्यायालय में स्टे वेकेंट कराने
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 1786 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा मा. उच्च न्यायाल खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP/5516/2021 में अभी तक स्टे वेकेंट कराने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) इस प्रकरण के प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक इसमें कितनी तारीखे लगी? इसमें शासकीय अधिवक्ता की उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी तारीखवार देवें। (ग) इस प्रकरण में स्टे वेकेट कब तक करा लिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) याचिका क्रमांक डब्लू.पी. 5516/2021 में प्रकरण के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्टे वेकेंट कराने हेतु दिनांक 18.11.2021 माननीय न्यायालय में आवेदन किया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो' अनुसार। (ग) प्रकरण में स्टे वेकेंट करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
छात्र/छात्राओं को वर्दी का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 1824 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या झाबुआ जिले के आदिवासी छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा मिलने वाली वर्दी छात्रों को आज दिनांक तक अप्राप्त है? (ख) क्या यह वर्दी परीक्षाओं के बाद दी जायेगी या नहीं दी जायेगी? इसका कौन जवाबदार है? (ग) शासन द्वारा मिलने वाली वर्दी की राशि आदिम जाति कल्याण विभाग झाबुआ में शालाओं के प्रारंभ से लेकर आज दिनांक तक पड़ी है? (घ) आदिवासी छात्र/छात्राओं की फरवरी व मार्च में परीक्षा प्रारंभ हो जायेगी लेकिन वर्दी आज दिनांक तक अप्राप्त है यह किसकी लापरवाही है क्या उसे दंडित किया जायेगा? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी और बच्चों को कब तक वर्दी प्राप्त होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) छात्र-छात्राओं को गणवेश स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।