मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
पंचायत
सचिव एवं
ग्राम रोजगार
सहायक की
मांगों का
निराकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 79 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत सचिव संगठन एवं ग्राम रोजगार सहायक संगठन द्वारा वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में अपनी मांगों के संबंध में कितनी बार ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी या कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से म.प्र. शासन को प्रस्तुत किया गया है? कृपया दिनांक का विवरण, मांगों का विवरण सहित प्रदाय किये गये समस्त ज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) उक्त प्राप्त समस्त ज्ञापन में वर्णित मांगों के निराकरण हेतु पंचायत विभाग एवं राज्य शासन द्वारा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या पंचायत सचिव को सातवां वेतनमान, पंचायत विभाग में संविलियन, वेतन गणना में संशोधन, क्रमोन्नति/पदोन्नति का लाभ तथा ग्राम रोजगार सहायक को नियमितीकरण करने की कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें तथा कौन-कौन से लाभ कब तक दिये जायेंगे? नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत सचिव संगठन की प्रमुख मांग ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं ग्राम पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) ग्राम पंचायत सचिवों के प्रश्नांकित बिन्दुओं के संबंध में यथोचित कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रवर श्रेणी की मंडियों में सचिवों की पदस्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
2. ( *क्र. 108 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की प्रवर श्रेणी में कितनी मण्डियां हैं, क्या उक्त श्रेणी की मंडियों में प्रवर श्रेणी के सचिव पदस्थ हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या मंडी बोर्ड मुख्यालय में उप संचालक पदस्थ होते हुये प्रवर श्रेणी की मंडियों में पदस्थ नहीं किये गये, जबकि मुख्यालय में इनका कोई कार्य नहीं है? (ग) क्या मंडियों में कर्मचारियों के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है, बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय में लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिवों को अटैच रखने का क्या औचित्य है? इनको मंडियों में वापस कब तक पदस्थ कर दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के अटैच कर्मचारियों को मंडियों में पदस्थापना करने से मंडियों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा? (ड.) मंडी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिव कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? क्यों पदस्थ हैं? पृथक-पृथक विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में 09 प्रवर श्रेणी की मंडियां हैं, जिसमें से प्रवर श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति देवास में सचिव-अ प्रवर श्रेणी/उप संचालक पदस्थ हैं। सचिव-अ प्रवर श्रेणी के 09 पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में कार्य की आवश्यकता के आधार पर मुख्यालय में 06 सचिव-अ प्रवर श्रेणी को अन्तर परिवर्तनीय पद होने से उप संचालक पद पर पदस्थ किया गया है। (ख) मंडी बोर्ड मुख्यालय में पृथक से उप संचालक के 09 पद स्वीकृत हैं, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप मुख्यालय में 06 सचिव-अ प्रवर श्रेणी/उप संचालक का अन्तर परिवर्तनीय पद होने से उप संचालक पद पर पदस्थ किया गया है। (ग) जी नहीं, मंडियों में कार्य के अनुरूप पर्याप्त कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ होने से कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं सीधी भर्ती/पदोन्नति नहीं होने से कर्मचारियों की कमी तथा कार्य की अधिकता के कारण अन्य संवर्ग के रिक्त पद के विरूद्व सचिव, मंडी निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर कार्य सम्पादन हेतु आदेशित किया गया है। शेष प्रश्नांश उद् भूत नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) मंडियों का कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन तैनात है एवं समय-समय पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) मंडी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक, सचिवों के पदस्थी का कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
सी.एम. राईज विद्यालयों में आवंटित बजट
[स्कूल शिक्षा]
3. ( *क्र. 269 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विषयांकित विद्यालय फेस-1 में स्वीकृत विद्यालयों को अब तक आवंटित बजट की जानकारी देते हुए कृपया स्पष्ट करें कि सभी विद्यालयों को समान रूप से बजट का आवंटन किया जाता है या अलग-अलग विद्यालयों को अलग-अलग आवंटन किया जाता है? यदि आवंटन अलग-अलग है, तो कृपया विद्यालय अनुसार आवंटन की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरणों में बजट देने में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए यह भी बताएं कि बजट कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर के विद्यालयों को अलग-अलग आवंटन दिया जाता है। विद्यालयवार आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विद्यालयों को आवंटन प्रत्येक त्रैमास में उपलब्ध आवंटन की सीमा में किश्तों में जारी किया जाता है। आवंटन जारी करने में विलंब नहीं हुआ है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल भवनों की मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 189 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त हैं? क्षतिग्रस्त भवनों के प्राप्त प्रस्तावों में से शासन द्वारा कितने स्कूलों के भवनों को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी धनराशि रख रखाव व मरम्मत के लिए कब-कब प्रदाय की गई है? प्रदाय की गई राशि से किन-किन स्कूलों में क्या-क्या मरम्मत कार्य कराए गए हैं? उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) भवनों की मरम्मत के लिए प्रदाय की गई राशि में से कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितनी शेष है? यदि कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो कार्य पूर्णता एवं गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है? स्कूलवार जानकारी प्रदान करें। (ग) जिन स्कूल के भवनों में मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है, क्या उनकी जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में 128 शासकीय प्राथमिक शाला भवन एवं 103 माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त हैं। स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2021-22 में 04 माध्यमिक शाला भवनों हेतु कुल राशि रूपये 4,14,720/- एवं वर्ष 2022-23 में 08 प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों के लिए रूपये 10,00,000/- का आवंटन स्वीकृत हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्य मद से विधानसभा जबेरा की 29 शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 93,50,955/- की स्वीकृति हुई है। वर्ष 2021-22 में 04 पूर्ण कार्यों की सूची उपयोगिता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इनमें मरम्मत कार्य में छत मरम्मत, छपाई सुधार, फर्श सुधार, पुताई कार्य कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मरम्मत कार्यों की कार्यवाही प्रक्रिया में है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निंरक है। अतः शेषांश उद् भूत नहीं होता। (ख) विधानसभा जबेरा में मरम्मत कार्य हेतु कुल राशि रूपये 4,32,000/- प्रदाय की गई, जिसमें से 4,14,720/- का व्यय हुआ तथा राशि रूपये 17,280/- शेष है। पूर्ण कार्यों की जांच उपयंत्री/सहायक यंत्री, जिला शिक्षा केन्द्र दमोह के द्वारा की गई है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। अतः शेषांश उद् भूत नहीं होता। (ग) वर्ष 2021-22 में 04 शाला भवनों में मरम्मत कार्य गुणवत्ता सहित पूर्ण किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। अतः शेषांश उद् भूत नहीं होता।
इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
5. ( *क्र. 434 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक एवं वर्ष 2023 में निवेश को आकर्षित करने के लिये कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस दिनांक को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? सरकार को मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिये कितने एम.ओ.यू./निवेश आशय के प्रस्ताव/प्रस्ताव/अभिरूचि प्राप्त हुई? कुल संख्या एवं कुल राशि समिटवार बतायें। प्रत्येक आयोजित उक्त समिट में प्राप्त प्रस्तावों में से कितने धरातल पर उतरे, कितनी राशि का निवेश धरातल पर उतरा, कितने बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ? (ख) उक्त समिट के आयोजनों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई एवं कितने उद्योगों को कुल कितनी राशि आवंटित की गई? (ग) उक्त समिट के आयोजनों में विदेशी पूंजी निवेश के लिए विदेशी उद्योगपतियों को आमंत्रित करने एवं विदेशों में इन्वेस्टर्स समिट का प्रचार-प्रसार के लिए रोड-शो पर कुल कितनी राशि व्यय हुई?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक एवं वर्ष 2023 में निवेश को आकर्षित करने के लिये आयोजित इन्वेस्टर्स समिट एवं प्राप्त एम.ओ.यू./निवेश आशय के प्रस्ताव एवं उक्त समिट में प्राप्त प्रस्तावों में से धरातल पर उतरे प्रस्ताव एवं उनसे प्राप्त रोजगार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर कुल राशि रू. 50.84 करोड़ का व्यय हुआ है। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के आयोजन पर हुए व्यय का लेखा परीक्षित विविरण इस आयोजन हेतु चयनित सी.आई.आई. नेशनल पार्टनर से अद्यतन अपेक्षित है। विभाग द्वारा उद्योगों को कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है तथापि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को पात्रतानुसार अनुदान/सहायता राशि वितरित की जाती है। प्रश्नांश अवधि 2007 से 2016 के मध्य उद्योगों को वितरित अनुदान/सहायता राशि के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा विभिन्न रोड-शोज का आयोजन प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने, प्रदेश की आकर्षक निवेश नीतियों का प्रचार-प्रसार करने एवं प्रदेश के आगामी प्रमुख निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम-इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से की जाती है। अत: वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक एवं वर्ष 2023 में विभाग द्वारा विदेशों में आयोजित एवं भागीदारी किये गये रोड-शोज में कुल राशि रू. 17.78 करोड़ का व्यय हुआ।
पेसा नियम 2022
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 337 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से पेसा नियम 2022 लागू होने के बाद अधिसूचित विकासखण्डों की ग्रामसभाओं द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों एवं प्रस्तावों पर ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? (ख) नोडल एजेंसी का क्या-क्या कार्य किस आदेश, निर्देश से निर्धारित कर ग्रामसभाओं द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करवाए जाने बाबत् क्या-क्या दायित्व सौंपा है? प्रति सहित बतावें। (ग) पेसा नियम 2022 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही के संबंध में शासन वर्तमान में क्या-क्या कदम उठा रहा है, कब तक उठाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 से पेसा नियम 2022 लागू होने के बाद अधिसूचित विकासखण्डों की ग्राम सभाओं द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों एवं प्रस्तावों पर ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु नोडल एजेंसी नहीं बनाई गई है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पेसा नियम, 2022 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
ग्राम पंचायतों के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 111 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक सड़क विहीन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ी कितनी ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव सुदूर सड़क से जोड़े जाने हेतु जिला पंचायत को प्राप्त हुये? मनरेगा अन्तर्गत सड़क विहीन कितने मजरे टोलों को जोड़े जाने हेतु कार्य स्वीकृत किये गये? सड़क विहीन ग्राम पंचायतों को कब तक मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा? (ख) मनरेगा एवं पंचायत राज के अभिसरण से निर्मित सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में बिजली पानी शौचालय की उपलब्धता है? यदि सभी में नहीं है तो क्यों ओर कब तक होगी? (ग) क्या सतना जिले में नवीन अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण का कार्य चल रहा है? यदि हाँ, तो कहां-कहां? (घ) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र में नवीन अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का कार्य हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को कार्य दिया गया है, कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है? क्या वास्तविक लाभार्थी को रोजगार दिया गया है? (च) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन सूची में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राहियों के नाम जोड़े गए हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक सड़क विहीन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ी ग्राम पंचायतों के सुदूर सड़क से जोड़े जाने हेतु जिला पंचायत सतना को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये। मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में सुदूर सड़क के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है, अत: मजरे टोले को जोड़े जाने हेतु कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। सतना विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 23 ग्राम पंचायतें हैं, जो मुख्य मार्गों से जुड़ी हुयी है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जी नहीं। जनपद पंचायत सोहावल क्षेत्र अंतर्गत सतना विधानसभा में आने वाली 23 ग्राम पंचायतों में अधिकतम भूमि सर्वेश्वरी माईन्स एवं बिरला कॉर्पोरेशन की है तथा नवीन अमृत सरोवर हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 10000 घन मीटर जल भराव क्षमता के तालाब निर्माण कराये जाने हैं, जिसके लिये अनुमानित 1 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। अतएव तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों पर उपलब्ध शासकीय भूमि पर्याप्त नहीं है एवं लाईम स्टोन होने के कारण तालाब निर्माण का कार्य किया जाना संभव नहीं है। उक्त क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पंचायतों में अमृत सरोवर निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। (ड.) जनपद पंचायत सोहावल क्षेत्र अंतर्गत सतना विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 23 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2693 लोगों को कार्य दिया गया एवं रुपए 131.98 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया। जी हाँ, वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ दिया गया है। (च) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 23 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों से 415 हितग्राहियों के नाम आवास प्लस में जोड़े गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
8. ( *क्र. 105 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2003 में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2003 के अनुसार दिनेश कुमार राठौर मेहमान प्रवक्ता ट्रेड हिंदी आशुलिपि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उमरिया को नियमित नियुक्ति हेतु आदेशित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो संचालनालय जबलपुर द्वारा दिनेश कुमार राठौर को नियमित मेहमान प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात प्रश्न दिनांक तक इन्हें कार्य पर क्यों नहीं लिया गया? (ग) वर्ष 2003 के बाद हिंदी स्टेनो के पदों पर कब-कब नियुक्ति की गई? नियुक्तियों में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश अनुसार किन-किन मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई? यदि नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना का क्या कारण है? (घ) क्या ऐसे मेहमान प्रवक्ताओं को रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ड.) क्या यह सही है कि वर्तमान में हिंदी स्टेनोग्राफर के पद रिक्त हैं, क्या दिनेश कुमार राठौर को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित अमले की मेहमान प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति दी जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी स्टेनो के पदों पर वर्ष 2003, 2011, 2012 एवं 2013 में नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्तियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गए। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। मेहमान प्रवक्ताओं को रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (ड.) जी हाँ, वतर्मान में आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अधिकारी हिंदी स्टेनो के 20 पद रिक्त हैं। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल गतिविधियों में विभागीय सहयोग
[खेल एवं युवा कल्याण]
9. ( *क्र. 349 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा अनेक विधान सभाओं में विभिन्न खेलों के आयोजित हो रहे विधायक कप टूर्नामेंट में विभाग द्वारा क्या-क्या सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत गत 2 वर्षों में कितने विधायक कप टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है? उक्त समस्त आयोजनों में विभाग द्वारा क्या-क्या सहयोग किया गया है? प्रत्येक आयोजनवार जानकारी देवें। (ग) गत 2 वर्षों में बरगी विधान सभा क्षेत्र की अनेकों ग्राम पंचायतों में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु कबड्डी/क्रिकेट एवं पारम्परिक खेलों हेतु खेल सामग्री की मांग विभाग से लगातार की जा रही है, तो बताया जावे विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा खेल सामग्री प्रदाय की गई है? ग्राम पंचायतवार संपूर्ण जानकारी प्रदाय की जावे। (घ) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्राम चरगवां में स्टेडियम की बाउण्ड्रीवॉल के प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य निविदा जारी की गई है? यदि निविदा जारी नहीं हो पाई है, तो कब तक होगी? चरगवां स्टेडियम की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण होगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधायक कप के आयोजन हेतु प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु राशि रू. 1,00,000/- का आवंटन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसमें प्रतियोगिताओं के आयोजन, बैकड्रॉप, बैनर, ट्रॉफी, मैडल एवं प्रमाण पत्र आदि पर व्यय किया जाता है। (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण विधायक कप का आयोजन नहीं किया गया तथा वर्ष 2021-22 में विधायक कप का आयोजन तथा उसमें विभाग द्वारा प्रदाय किये गये सहयोग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मांग की गई सामग्री के विरूद्ध विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों के तहत सामग्री/उपकरण प्रदाय किये गये हैं, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 49/अ-19 (अ)/2019-20 के परिपालन में विधानसभा क्षेत्र बरगी के चरगवां तहसील शहपुरा के मौजा बढे़याखेड़ा प.ह.नं. 57, रा.नि.म. खसरा नम्बर 293, रकबा 5.14 हेक्टेयर में रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग को मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु हस्तांतरित की गई है तथा अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0008/अ-10 (3) वर्ष 2022-23 के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 293 रकबा 5.14 हेक्टेयर भूमि में से 2.80 हेक्टेयर भूमि शिक्षा विभाग को सी.एम. राइज स्कूल हेतु हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात् खसरा नम्बर 293 रकबा 5.14 हेक्टेयर भूमि में से ही 2.34 हेक्टेयर भूमि शेष है, यह भूमि खेल मैदान के लिये उपयुक्त नहीं है, इस कारण इस भूमि पर खेल मैदान हेतु बाउण्ड्री वॉल निर्माण की कार्यवाही करना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
10. ( *क्र. 172 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास अंतर्गत सहायक भूमि संरक्षण विभाग ग्वालियर में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? इन योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सहायक भूमि संरक्षण विभाग ग्वालियर को योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्ष 2021-22 से 2022-23 में प्राप्त हुयी? प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस दिनांक को स्वीकृत किए? कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति कारण सहित बतावेंl (ग) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अंतर्गत सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी ग्वालियर में सर्वेयर/कृषि विकास अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुरार, भितरवार, घाटीगांव एवं डबरा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों से अवगत करावें तथा उक्त संवर्ग का कौन सा कर्मचारी किस दिनांक से किस अधिकारी के आदेशानुसार किस कार्यालय में अनुलग्न हो कर कार्यरत है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम तालाब निर्माण का क्रियान्वयन किया जाता है। शासन आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत बलराम तालाब निर्माण हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 8.40 लाख तथा वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 6.20 लाख प्राप्त हुई है। शेष विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी ग्वालियर में कृषि विकास अधिकारी एवं भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी तथा विकास खण्ड वार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। श्री सीताराम सिसौदिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अपर कलेक्टर (विकास) कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4945, दिनांक 13.10.2020 के द्वारा कलेक्ट्रेट ग्वालियर में कार्यरत है।
सी.आर/मतांकन में सुधार
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 280 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खण्ड शिक्षा अधिकारी पोरसा के निलंबित काल पश्चात् गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2021 लिखने पर उसमें आवश्यक सुधार हेतु प्राचार्य श्री रामजीलाल मौर्य द्वारा दिनांक 28.03.2022 को संयुक्त संचालक शिक्षा ग्वालियर को अपील की गई? प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 1645/2023, दिनांक 06.01.2023 में आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. 447-2223-98-1/9, दिनांक 09.03.1999 के अनुसार निलंबन काल में सी.आर. लिखने का प्रावधान नहीं हैं? यदि हाँ, तो खण्ड शिक्षा अधिकारी पोरसा श्री रामजीलाल मौर्य के निलंबन काल 23.09.2020 से 25.08.2021 में भिण्ड मुख्यालय होने पर मुरैना के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुभाष शर्मा द्वारा किस आधार पर नियम विरूद्ध दिनांक 31.03.2021 में सी.आर. की श्रेणी (घ) घटिया टीप अंकित क्यों की गई? इसके लिए दोषी के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में दिये गये पत्रों अनुसार प्राचार्य रामजीलाल मौर्य की सी.आर./मतांकन में कब तक आवश्यक सुधार कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। श्री रामजीलाल मौर्य द्वारा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग कार्यालय में सामान्य आवेदन प्रस्तुत किया गया था। श्री रामजीलाल मौर्य प्राचार्य दिनांक 31 मार्च, 2021 की गोपनीय चरित्रावली में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना द्वारा दिनांक 23.09.2020 के पूर्व की अवधि का गोपनीय प्रतिवेदन अंकित किया गया है। श्री मौर्य दिनांक 23.09.2020 को निलंबित हुए हैं, अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। (ख) जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 09.03.1999 के अनुसार कोई टीप नहीं अंकित किये जाने का प्रावधान है। गोपनीय प्रतिवेदन पर किया गया मतांकन में अवधि का उल्लेख किया गया है, अतः तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखा गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 353 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री राजेश ओझा, शंकर नगर, भग्गुढाना, बैतूल के द्वारा जिला पंचायत बैतूल को गत पांच वर्षों में बार-बार लिखित शिकायत किए जाने के बाद मनरेगा योजना से 5 लाख रूपयों से अधिक लागत के बनाए गए तालाब एवं परकोलेशन टैंक में स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाने वाली किसी भी निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? (ख) मनरेगा योजना से 5 लाख से अधिक लागत का वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत को कितनी लागत का तालाब एवं परकोलेशन टैंक स्वीकृत हुआ? उसमें से कितने तालाब/टैंक निर्माण में टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाई गई? टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार रहा है? नाम एवं पदनाम सहित बतावें। (ग) 5 लाख से अधिक लागत के तालाब एवं परकोलेशन टैंक में स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने वाले किस जिम्मेदार के विरूद्ध किन कारणों से प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? (घ) कब तक किस-किस के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) निर्माण एजेंसी पर प्रश्नांकित दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है, परंतु प्रभारी सहायक यंत्री, जनपद पंचायत आठनेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। (ख) बैतूल जिले में मनरेगा योजना से 5 लाख से अधिक लागत का वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत को राशि रू. 8796.66 लाख लागत का तालाब एवं परकोलेशन टैंक स्वीकृत हुये हैं, जिनमें से 309 कार्यों में टेस्ट रिपोर्ट बनाये गये हैं। 335 कार्यों में टेस्ट रिपोर्ट की कार्यवाही प्रचलन में हैं। 170 कार्यों में टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनायी गयी। 02 कार्य विवादित हैं। टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने के लिये संबंधित सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत प्रथम दृष्टया जिम्मेदार हैं। नाम एवं पदनाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 5 लाख से अधिक लागत के तालाब एवं परकोलेशन टैंक में स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाने वाले उत्तरदायी प्रभारी सहायक यंत्री, जनपद पंचायत आठनेर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है एवं शेष जिम्मेदार सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों के सरंपच, सचिव के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक बैतूल को निर्देश दिए गये हैं। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार कार्यवाही होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
शांतिधाम योजनांतर्गत किए गए कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 380 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा व जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत मनरेगा योजना से कितनी पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा की शांतिधाम उपयोजना के तहत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शांतिधाम कार्यों में चबूतरा निर्माण, शेड निर्माण एवं हैण्डपंप खनन हेतु किन-किन पंचायतों के किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं अथवा अपूर्ण हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार इनका मूल्यांकन किस अधिकारी के द्वारा किया गया? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा व जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से 39 पंचायतों में 61 शांतिधाम चबूतरा मय टीनशेड निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में 39 ग्राम पंचायतों के 61 गांव में मनरेगा मद से स्वीकृत राशि रू. 147.71 लाख है। हैण्डपंप खनन का कार्य मनरेगा अंतर्गत अनुमत नहीं है। ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार 49 कार्य पूर्ण एवं 12 कार्य प्रगतिरत है। (घ) उत्तरांश 'ग' के सभी कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्रियों द्वारा किया गया है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 20 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर-दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत छात्र संख्या के मान से आवश्यक फर्नीचर नहीं है? इन विद्यालयों में छात्र संख्या के मान से स्थायी फर्नीचर व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या के अनुपात में कितना फर्नीचर उपलब्ध है तथा कितना कम है? स्थायी फर्नीचर व्यवस्था कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? इस हेतु कितना बजट निर्धारित किया है? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नकर्ता के ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्कूलों में जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर तथा अन्य किन-किन अधिकारियों द्वारा शिक्षण सत्र 2022-23 में किन-किन विद्यालयों का कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियाँ पाईं गयीं? उनकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? पाई गयी कमियों का अंतिम रूप से कब एवं क्या निराकरण हुआ? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिये फर्नीचर की उपलब्धता हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2022-23 में प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। भारत सरकार से स्वीकृति अप्राप्त है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर के लिये आवश्यक बजट की मांग की जाती है। तद् नुसार उपलब्ध कराये गये बजट से विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर एवं आवश्यक अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार फर्नीचर व्यवस्था की जायेगी। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर व्यवस्था बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बजट विद्यालयवार उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
किसानों को कृषि उपकरणों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( *क्र. 101 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कृषि को लाभ का धंधा व उन्नत कृषि बनाने हेतु योजनाएं संचालित हैं? यदि हाँ, तो कौन-सी योजनाएं हैं? (ख) क्या शासन द्वारा उन्नत कृषि हेतु किसानों को कृषि उपकरण दिये जाने संबंधी भी कोई योजना संचालित की जा रही है? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा किसानों को कृषि उपकरण प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 में दर्शाई योजनाओं अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की योजनांए पूर्व से संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्याख्याताओं की उच्च पदों पर पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 85 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल में कार्यरत सहा. शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओं को उच्च पदों का वेतन देने के बाद भी उनके पदनाम नहीं देने का क्या कारण है? जानकारी फरवरी 2023 के अनुसार दी जावे। (ख) उच्च पद का वेतन भुगतान होने के बाद भी उनकी उच्च पदों पर पदस्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या प्रदेश में ऐसे हजारों शिक्षक हैं, जिन्हें दस वर्षों से अधिक व्यतीत होने के बाद भी व्याख्याता प्राचार्य पद की योग्यता होने के बाद भी उक्त पदों पर पदस्थापित नहीं किया गया है, क्यों? शासन नीति में परिवर्तन कर कब तक उन्हें पदों पर पदस्थापित किया जायेगा? (घ) क्या फरवरी 2023 में उक्त मांगों को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठन ग्वालियर जिले में आन्दोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? स्थान व शिक्षक संगठनों के नाम सहित जानकारी दी जावे।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1973, संशोधन 04 अगस्त 2012, 2016 एवं 2018 में वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है, किन्तु प्राप्त वेतन के आधार पर उच्च पद का पदनाम दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) पूर्वांश उत्तर ''क'' अनुसार नीति परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। ग्वालियर जिले में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा फूलबाग चौराहा में धरना प्रदर्शन किया गया था।
स्कूलों में अध्यापकों की कमी और जर्जर स्कूलों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 1 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में कहां-कहां कितने स्कूल/छात्रावास जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं, बारिश में किन-किन स्कूलों/छात्रावासों की छतों से पानी टपकता है, किन-किन स्कूलों/छात्रावासों में बाउंड्रीवाल नहीं है, किन-किन जर्जर/क्षतिग्रस्त स्कूलों में पढ़ने के दौरान कितने छात्र-छात्राएं घायल हुए? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करायें। (ख) धार जिले के स्कूलों की मरम्मत एवं नवीन स्कूल भवन बनाने के लिए विगत 5 वर्षों में किन-किन मदों से कितनी राशि किन-किन विभागों को आवंटित हुई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च हुई? (ग) कुक्षी और मनावर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां कितने स्कूल भवनों का निर्माण पूर्ण तथा कितने अधूरे पड़े हैं, किन-किन गांवों/कस्बों में स्कूल भवन नहीं है? (घ) धार जिले के किन-किन स्कूलों में स्थायी प्रिंसिपल नहीं हैं, किन-किन स्कूलों में कितने शिक्षक एवं भृत्य के पद खाली हैं, किन-किन स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक हैं? (ड.) विगत पांच वर्षों में आदिवासी विकासखण्डों में शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए किन-किन योजनाओं के तहत कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) धार जिले के अंतर्गत 465 स्कूल/छात्रावास जर्जर/क्षतिग्रस्त है। शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार। 463 स्कूलों/छात्रावासों की छतों से पानी टपकता है। शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार। 2124 स्कूलों/छात्रावासों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। शालावार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। धार जिले के अंतर्गत जर्जर/क्षतिग्रस्त स्कूलों में पढ़ने के दौरान कोई भी छात्र/छात्राएं घायल नहीं हुये हैं। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भैसोला का कुछ भाग जर्जर/क्षतिग्रस्त है, जिसमें पानी टपकने की भी समस्या है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -4 अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी में पढ़ने के दौरान कोई भी विद्यार्थी घायल नहीं हुआ है। अत: शेषांश उद् भूत नहीं होता है। (ख) धार जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 2018-19 में 29 शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 25.45 लाख एवं 19 प्राथमिक शाला भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 152.44 लाख। वर्ष 2020-21 में 07 शालाओं में मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 5.04 लाख एवं वर्ष 2021-22 में 03 माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 64.50 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग मरम्मत एवं नवीन स्कूल भवन बनाने के लिए किया गया है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -5 अनुसार। (ग) कुक्षी एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी स्कूल भवन पूर्ण हैं। कुक्षी एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांवों/कस्बों में बच्चों के अध्यापन कार्य हेतु पर्याप्त स्कूल भवन उपलब्ध हैं। (घ) हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि उपज मण्डियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
18. ( *क्र. 373 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां (अ), (ब), (स) एवं (द) श्रेणी में हैं? जिलेवार श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन मण्डियों में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु किन-किन फर्मों को ठेके दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में कितनी मण्डियों के दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक स्थान परिवर्तन किया गया है? कृषि उपज मण्डी का नाम, सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफल, मण्डी के निर्माण हेतु मण्डी बोर्ड से दी गई राशि का विवरण, किये गये कार्यों की जानकारी मण्डी समितिवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मण्डी बोर्ड द्वारा मण्डी निधि एवं अन्य मदों से कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य किये गये हैं? उपरोक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन-किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया है? फर्मवार, मण्डीवार राशि सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें, कितने कार्य पूर्ण हुये? कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे? (घ) प्रश्नकर्ता का पत्र सी.एम. मॉनिट ए+624/एस.एम.एस./2022, दिनांक 05.08.2022 को एवं मान. मंत्री जी को पत्र क्रमांक 39/बी.पी.एल./2022 एवं 41/बी.पी.एल./2022, दिनांक 07.03.2022, 952/बी.पी.एल./2021, दिनांक 24.12.2021 एवं प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को पत्र क्र. 37/बी.पी.एल./2022 एवं 36/बी.पी.एल./2022, दिनांक 07.03.2022 एवं माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश एवं कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को कौन-कौन से अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों एवं कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें। प्रश्नकर्ता को पत्र की पावती से एवं कृत कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया जावेगा? (ड.) कृषि उपज मण्डी सिरोंज के स्थानांतरण हेतु क्या-क्या प्रक्रिया की जा चुकी है? कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विदिशा जिले में 'क' श्रेणी की 02, 'ख' श्रेणी की 01, 'ग' श्रेणी की 02 एवं 'घ' श्रेणी की 02, इस प्रकार कुल 07 मंडियां हैं। मंडियों में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से स्वीकृत निर्माण कार्यों की मंडीवार, श्रेणीवार, वर्षवार एवं मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। संचालन एवं रख-रखाव हेतु दिये गये फर्मों को ठेके की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले की प्रश्नांकित अवधि तक कुल 07 कृषि उपज मंडियों में से 02 मंडियों में क्रमश: विदिशा एवं गंजबासौदा का स्थान परिवर्तन किया गया है। नवीन मंडी प्रांगणों में विपणन कार्य किया जा रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि एवं अन्य मदों से कराये गये निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन पत्रों एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार है। कृषि उपज मंडी सिरोंज के नवीन प्रागंण संबंधी कार्यवाही प्रचलित है। अत: प्रश्नकर्ता को कार्यवाही प्रचलित होने के कारण अवगत नहीं कराया गया है। उक्त कार्यवाही वृहद स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) कृषि उपज मंडी सिरोंज के नवीन प्रांगण हेतु व्यवहार्यता व उपयुक्तता का अध्ययन प्रचलित है। कार्यवाही वृहद स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 145 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र बड़नगर, जिला उज्जैन में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) शिकायतों की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई? कितने आवास जांच के बाद अपात्र पाये गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर जिला उज्जैन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
किसानों को कृषि उपज का बोनस भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( *क्र. 37 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, इस दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं? (ख) क्या वर्ष 2014-15 तक प्रदेश के किसानों को उनके उपज के समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस भी देने का प्रावधान था? केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों अलग-अलग बोनस देती थी? क्या कारण है कि वर्ष 2015 के बाद किसानों को राज्य सरकार ने बोनस देना बंद कर दिया? (ग) किसानों के समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु क्या योजना बनाई गई है? इस हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार की ओर प्रेषित किया गया है या नहीं? किसानों को बोनस का भुगतान किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है? किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि एवं बोनस का भुगतान किया जायेगा कि नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसानों को समृद्ध करने के लिए कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन आदि कृषि सह कार्यों को सम्मिलित कर समन्वित रणनीति बनाई गई है, जिससे किसानों को कृषि फसलों के साथ अन्य सहयोगी कार्यों से अतिरिक्त आय मिल सके। खेती की लागत कम करने तथा उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि के लिए उन्नत कृषि यंत्र, नई कृषि पद्धति, सिंचाई के आधुनिक साधन, बीज की नवीन किस्में, फसल विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती आदि के लिए किसानों को सतत् मार्गदर्शन तथा सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। (ख) जी हाँ। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान एवं गेहूं पर बोनस दिए जाने की स्थिति में राज्य की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत आवश्यकता के अतिरिक्त उपार्जित खाद्यान्न मात्रा का निराकरण राज्य को ही करने एवं उस पर होने वाला व्यय राज्य को वहन करने के भारत सरकार के निर्देश के कारण उपार्जन मात्रा पर बोनस नहीं दिया गया है। (ग) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ही प्रतिवर्ष फसलों के समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, जिस पर राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों को उनकी उपज का उपार्जन किया जाता है। वर्ष 2015 से अभी तक गेहूं एवं धान के वर्षवार घोषित समर्थन मूल्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार द्वारा किसानों को बोनस देने के संबंध में भारत सरकार की नीति की जानकारी खाद्य विभाग को नहीं है।
नियमों के उल्लंघन तथा कर्तव्य में लापरवाही पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 87 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविधान के 73वें संशोधन में धारा 47 के तहत शिक्षा स्थायी समिति को धारा 50, 51, 52 के अंतर्गत आने वाले मामलों के अधिकार दिए गए थे? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि शिक्षा स्थायी समिति एवं S.S.A. की मिशन नियमावली के अंतर्गत गठित समिति के अवलोकन, अनुमोदन स्वीकृति के बिना अधिनियम की अनदेखी कर सिर्फ प्रशासकीय अनुमोदन लेकर तमाम टेंडर श्री आनंद शर्मा के हस्ताक्षर से जारी किए गए? (ख) श्री शर्मा द्वारा संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाकर एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही को लेकर शासन कब तक उक्त अधिकारी को निलंबित करेगा? (ग) राशि 5 लाख से अधिक के टेंडर ऑनलाइन नहीं करने एवं समय अभाव की आड़ लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया, क्या शासन इसकी उच्च स्तरीय जांच करेगा? (घ) क्या संवैधानिक समितियों के संज्ञान में लाये बिना सिर्फ कलेक्टर के अनुमोदन से बजट का उपयोग करना, भ्रष्टाचार नहीं है? यदि है तो शासन दोषियों पर कार्यवाही करते हुए संवैधानिक प्रावधानों में दी गयी व्यवस्थाओं पर प्रशासनिक अतिक्रमण के लिए कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) धारा-47 में स्थायी शिक्षा समिति का गठन तथा 50, 51, 52 में जनपद एवं जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख है। प्रश्नांश में टेंडर (सामग्री क्रय का नाम) को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अत शेषांश का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) शासन द्वारा जांच कराई जा रही है।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( *क्र. 248 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 545, दिनांक 19.12.2022 के (क) उत्तर अनुसार क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि हाँ, तो इसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस जांच प्रतिवेदन पर उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जायेगी? इसे लंबित रखने का कारण बताते हुए, इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर कब तक संज्ञान लिया जायेगा? (ग) यदि प्रश्नांश (क) अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके जांचकर्ता अधिकारी पर कब तक कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती रेखा शुक्ला, तत्कालीन जनपद सदस्य की कोई भूमिका प्रतिपादित नहीं होती है। किन्तु उनके पति श्री राजकुमार शुक्ला (बर्खास्त सचिव) पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 (ग) के प्रावधान अनुसार पंचायत पदाधिकारी का करीबी रिश्तेदार होने से शासकीय योजना/राशि का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने पर उनके विरूद्ध पूर्व में ही संबंधित थाना भालूमाडा में एफ.आई.आर. दर्ज की जा चुकी है। जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 07 के परिप्रेक्ष्य में मु.का.अधि. जि.पं. अनूपपुर ने संबंधित ग्राम पंचायतों के आरोपी तत्कालीन सरपंच/सचिव तथा मूल्यांकन सत्यापन अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनसे 10 दिवस में जवाब चाहा गया है। जारी नोटिसों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जवाब प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर संबंधितों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अतिथि शिक्षकों को स्थाई किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
23. ( *क्र. 218 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत कई वर्षों से प्रदेश के प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? (ख) यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से विभाग को सेवा देने वाले ऐसे अतिथि शिक्षकों को स्थाई किया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। अपितु शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के लिये आमंत्रित किया जाता है। (ख) जी नहीं। अपितु राज्य शासन द्वारा दिये गये प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षिणक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई हैं, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 75 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 1998, 2001, 2002 एवं 2003 में प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शैक्षणिक कार्य किये जाने हेतु राजपत्र में विधिवत नियम प्रकाशित कर शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3/संविदा शाला शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 की नियुक्ति की गई थी, जिनमें से 1998 वाले शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 एवं 3 को नियमित वेतनमान 2004 से पूर्व प्रदाय कर दिया गया था? (ख) क्या यह पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2004 के पूर्व से नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी शिक्षकों के लिए लागू है? यदि हाँ, तो वर्ष 1998, 2001, 2003 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3/संविदा शाला शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 को उक्त पुरानी पेंशन योजना से क्यों वंचित किया गया है, जबकि उनकी वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मानी जा रही है? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन 2004 के पूर्व से कार्यरत शिक्षाकर्मी वर्ग 1, शिक्षाकर्मी वर्ग 2, शिक्षाकर्मी वर्ग 3/संविदा शाला शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जायेगा? इस हेतु शासन की कोई नीति हो तो अवगत करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्ष 1998 से 2003 के मध्य नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 नियमित शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में न होकर पंचायत/स्थानीय के कर्मचारी थे एवं इन्हें विभागीय शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि स्थानीय संस्थाओं के अनुदान मद से मानदेय का भुगतान किया जाता था। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार पेंशन की पात्रता नहीं आती है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
25. ( *क्र. 241 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ के प्राथमिक, माध्यमिक एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में वर्तमान में किन-किन विषयों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? विद्यालयवार, विषयवार नाम सहित सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में विगत कई वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में जो मानदेय दिया जा रहा है, क्या वह इस महंगाई में पर्याप्त है? (ग) क्या प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जावेगा? सरकार ने इनके नियमितीकरण को लेकर क्या कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो इनका नियमितीकरण कब तक किया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मानदेय एक प्रकार की सम्मान निधि है, जिसका महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अपितु राज्य शासन द्वारा दिये गये प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई है, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
विद्यालयों
के भवन
निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 21 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में (भौगोलिक स्थिति अनुसार) ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो स्वयं के शासकीय स्थायी भवन के स्थान पर सामुदायिक/अन्य भवन में कब से एवं किस कारण संचालित है? उनके स्थायी भवन निर्माण कराये जाने के तहत विभाग द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक/अन्य भवनों में संचालित विद्यालयों हेतु स्थायी भवन निर्माण के तहत कोई स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों हेतु कितनी राशि की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्त हुई? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में स्वीकृत/संचालित विद्यालयों का स्थायी संचालन स्थान क्या है? विद्यालयवार जानकारी देवें? (ग) क्या पूर्व से स्वीकृत स्थायी संचालन स्थान पर ही अथवा 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही उसके स्थायी भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ/राशि आवंटित हुई है? यदि हां,तो स्थान बताएं? यदि नहीं,तो किस विधानसभा क्षेत्र में निर्माण हुआ? उसका क्या कारण है? भवनविहीन विद्यालयों हेतु स्थायी भवनों का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। नगर निगम ग्वालियर द्वारा स्थाई रूप से शाला संचालन हेतु भवन उपलब्ध कराये गये है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नगर निगम ग्वालियर के शासकीय सामुदायिक भवनों में संचालित 02 विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तत्समय उक्त शासकीय विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि की अनुपलब्धता के कारण उनका अन्यत्र शाला में भवन निर्माण किया गया हैं, जो पूर्ण है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब पर है। (ग) कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है। शासकीय पदमा क.उ.मा.वि. लश्कर का चयन सी.एम. राइज स्कूल के रूप में किया जाकर उसी स्थान पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार एवं प्रोत्साहन राशि
[खेल एवं युवा कल्याण]
2. ( क्र. 32 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2021 के पश्चात इंदौर उज्जैन संभाग में किन खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों प्रोत्साहन पर किन-किन खेलों के लिए, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी राशि किस-किस विभाग के माध्यम से किन-किन कार्यों पर खर्च की गयी? स्वीकृत आदेशों की प्रतियां देवें? (ख) इंदौर उज्जैन संभाग में उक्त अवधि में कितने खिलाड़ियों एवं सामाजिक संस्थाओं ने कितनी राशि की सहायता कब-कब,किस-किस प्रयोजन के लिए मांगी, किस-किस खिलाड़ी एवं खेलकूद सामाजिक संस्थाओं को कितनी- कितनी राशि उक्त अवधि में जारी की गयी तथा वर्तमान में कितने आवेदन किन-किन कारणों से कब से लंबित है? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक ने मंदसौर में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रेक (खेल मैदान), मंदसौर विधानसभा के नगरी में खेल स्टेडियम तथा मंदसौर स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह हेतु कब-कब विभाग से मांग की गयी तथा विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। कब तक उक्त कार्यों की स्वीकृति प्राप्त ही जायेगी? (घ) प्रदेश में 2019 के पश्चात कितने खिलाड़ियों को किस-किस विभाग में नौकरियां दी गयी? प्रदेश में खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियाँ देने के क्या प्रावधान है नियमों की प्रतिलिपि देवें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2021 के पश्चात इन्दौर, उज्जैन संभाग में आयोजित प्रतियोगिताओं हेतु स्वीकृत राशि एवं कार्यों पर खर्चें की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 (1) एवं (2) अनुसार है एवं खेल संघ/संस्थाओं को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 (3) अनुसार है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन जिला एवं संभागवार प्राप्त न करते हुये सीधे संचालनालय में प्राप्त किये जाते है। वर्तमान में खिलाड़ियों से प्राप्त प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र जिनका परीक्षण किया जा रहा है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 (4) अनुसार है। (ग) भारत सरकार की खेलों इंडिया अधोसरंचना योजनांतर्गत मंदसौर में नवीन सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउण्ड के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव विभागीय पत्र क्रमांक एफ 2-22/2020/नौ, दिनांक 29.09.2020 द्वारा भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये गये थे, इस संदर्भ में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23-61/MYAS/MDSD/2021/1140 दिनांक 13.04.2021 विभाग से प्रेषित किये गये 23 स्थलों के प्रस्तावों को वापस कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 2-3 जिलों के प्रस्ताव चाहे गये है। भारत सरकार द्वारा वापस किये गये प्रस्तावों में मंदसौर का प्रस्ताव भी शामिल है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रदेश में 2019 के पश्चात खिलाड़ियों को दी गई नौकरी व उनके विभागों की जानकारी एवं नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है एवं नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
क्षेत्रीय मंडियों का उन्नयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( क्र. 39 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित यथा खाचरोद नाका फल, फूल सब्जी मंडी, अरनिया पीथा मंडी, सुखेडा, पिपलोदा उपमंडी एवं ढोढर तथा कालूखेडा हाट बाजार के उन्नयन हेतु अग्रेषित प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार पत्रों के माध्यम से, सदन में प्रश्नों के माध्यम से एवं माननीय मंत्री जी के क्षेत्रीय प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं के आधार पर आगामी समय में क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) किखाचरोद नाका फल-फूल सब्जी मंडी परिसर में निर्मित अवैध कब्जाधारी प्लाटों को कब मुक्त किया जाकर नवीन दुकान गोदाम के निर्माण कार्य हो सकेंगे तथा जो व्यापारी अरनियापीथा मंडी में जा चुके हैं उनके अधिपत्य के प्लाट दुकान कब मुक्त किये जाएंगे? (घ) अरनियापीथा मंडी अन्तर्गत फूड पार्क बनाए जाने की कार्ययोजना को स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी एवं सुबेडा तथा पिपलोदा उप मंडियों के आगामी निर्माण प्रस्तावों को कब स्वीकृत किया जाएगा? साथ ही ढोढर एवं कालूखेड़ा हाट बाजार विकसित कर कब तक प्रारंभ किये जा सकेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) मंडी प्रांगण (अरनियापीथा) जावरा हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुसार राशि रू. 598.32 लाख के निर्माण कार्यों की पत्र क्र.204 दिनांक 28/1/2022 से कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत राशि रू. 538.49 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है, शेष राशि रू. 59.83 लाख मंडी समिति द्वारा देय होगी। सुखेडा एवं पिपलोदा की आवश्यकता अनुसार कार्य स्वीकृत हैं। कालूखेडा उपमंडी में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के अभाव में उपमंडी अक्रियाशील होने से एवं हाटा बाजार ढोढर में उपमंडी हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने से निर्माण कार्यों की स्वीकृति नहीं दी गई। (ग) खाचरोद नाका फल-फूल सब्जी मंडी परिसर में निर्मित अवैध कब्जाधारियों के कब्जा हटाने हेतु सूचना पत्र क्रमांक 2134-35 दिनांक 27/1/2021 से जारी किया गया है। जिसमें 34 कब्जाधारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिकाएं दायर की गई है। दायर याचिकाओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर स्थगन आदेश दिये जाने से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) अरनियापीथा मंडी अंतर्गत फूड पार्क, सुखेडा एवं पिपलोदा के प्रस्ताव का गुण-दोष एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। हाटबाजार ढोढर मध्यप्रदेश शासन के मापदण्ड दिनांक-02-02-2016 एवं संशोधित मापदण्ड दिनांक 31-05-2019 से निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण उपमंडी में उन्नयन नहीं किया जा सकता है। कालूखेडा उपमंडी दिनांक 03-09-1987 से अधिसूचित है, जो अक्रियाशील होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
औद्योगिक प्लाट का आवंटन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 40 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर शुगर मिल परिसर अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? इस कार्य की संपूर्ण कार्ययोजना क्या है? कार्य कब से प्रारंभ हुआ कब पूर्ण होगा? (ख) कितने आवेदकों को औद्योगिक प्लाट आवंटित होकर वह ले आउट अनुसार कितने-कितने वर्ग फीट के होकर किस-किस को आवंटित किये गये? प्लाट का आवंटन किस दिनांक को हुए? प्रत्येक से कितनी राशि जमा कराई गई? (ग) औद्योगिक क्षेत्र परिसर अंतर्गत जीर्णशीर्ण भवनों को ध्वस्त किया जाना पुरानी मशीनों को निकालना एवं उबड़-खाबड़ अस्त व्यस्त भूमि का समतलीकरण किया जाना इत्यादि कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये है? (घ) औद्योगिक क्षेत्र परिसर से संलग्न रेल विभाग की भूमि रेल्वे पटरी से लगी होने से आवंटित प्लाटधारियों को किस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होगी एवं क्या शुगर मिल परिसर अंतर्गत संपूर्ण भूमि का सीमांकन ट्रेस नक्शा, नकल, खसरा इत्यादि का मिलान पुनर्सीमांकन के माध्यम से किया गया अथवा नहीं तो क्या पुनर्सीमांकन किया जाएगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीन क्षेत्रांतर्गत जावरा शुगर मिल परिसर अंतर्गत बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण कार्ययोजना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के निर्माण, स्टार्म वाटर पाईप लाईन, जल वितरण नलिकाएं, आर.सी.सी. ओव्हर टैंक, संपवेल, पंप हाऊस एवं 5 डी.पी. विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है। कार्य दिनांक 14.10.2021 को प्रारंभ किया गया एवं कार्य दिनांक 13.07.2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र जावरा शुगर मिल में आवंटित प्लाट एवं क्षेत्रफल जो इकाईयों को आवंटित किए गए एवं अन्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) औद्योगिक क्षेत्र परिसर अंतर्गत जीर्णशीर्ण भवनों को ध्वस्त किया जाकर पुरानी मशीनों को निकालकर, अस्त-व्यस्त भूमि के समतलीकरण का कार्य किया जा चुका है। कुछ पुराने भवनों को हटाये जाने का कार्य प्रगति में है। (घ) औद्योगिक क्षेत्र परिसर से रेल विभाग की भूमि रेल्वे पटरी से लगी होने से रेल्वे द्वारा समानांतर दूसरी रेल्वे लाईन के बिछे जाने हेतु उनके पत्र क्र. RTW/W-335/I (NRD-RTM) Dt. 05-12-2022 के द्वारा वर्तमान में कार्य रोका गया है एवं अतिरिक्त भूमि की मांग की गयी है। रेल्वे की आपत्ति के कारण रेल्वे के समानांतर निर्मित कि जाने वाली सड़क का कार्य निर्णय होने तक स्थगित किया गया है। शेष कार्य सीमांकन अनुसार जारी है। औद्योगिक क्षेत्र परिसर से संलग्न रेल्वे विभाग की आपत्ति निराकृत होने के पश्चात मानचित्र में आंशिक परिवर्तन के बाद उपलब्ध प्लाट आवंटित किये जायेंगे, जिससे प्लाट धारियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। शुगर मिल परिसर अंतर्गत संपूर्ण भूमि का सीमांकन ट्रेस नक्शा, नकल, खसरा इत्यादि का मिलान पुनर्सीमांकन के माध्यम से किया गया है।
पाठ्य पुस्तकों का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 51 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ने कक्षा 1 से 8 वीं तक की विषयवार कितनी-कितनी पाठ्य पुस्तकें कब-कब भेजी हैं। कितनी-कितनी वितरित की गई एवं कितनी-कितनी अवितरित रही एवं क्यों? इनका क्या उपयोग किया गया? इसका सत्यापन किसने किया? इनके भण्डारण एवं परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। पुस्तकों की मांग पूर्ति बतलावें। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जानकारी देंवे? (ख) शहरी क्षेत्र के कितने स्कूलों के कितने-कितने विद्यार्थियों को कक्षा व विषयवार कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित की गई? कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थी पुस्तकों से वंचित रहें एवं क्यों? स्कूलों की सूची देंवे? (ग) विकासखण्डों को कक्षा व विषयवार कब-कब कितनी-कितनी पुस्तकें भेजी गई। कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को कक्षा व विषयवार कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित की गई। कितने स्कूलों के कितने विद्याथियों की कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित नहीं की गई एवं क्यों? स्कूलों की सूची दें। (घ) विधानसभा क्षेत्र क्र.97 जबलपुर के किन-किन स्कूलों के कितने-कितने विद्यार्थियों को कक्षा व विषयवार कितनी-कितनी पुस्तकें वितरित की गई। कितने स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को कितनी पुस्तकें वितरित नहीं की गई एवं क्यों? स्कूलों की सूची देंवे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द एवं ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
शिक्षक विहीन शालाएं
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 52 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने स्थानांतरण नीति 2022-23 में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों का स्थानांतरण हेतु क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत जबलपुर संभाग में कब कितने शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये। इन स्थानांतरणों से कितनी शालाएं शिक्षक विहीन हुई तथा कितनी शालाओं में एक शिक्षक बचा? जिलावार जानकारी दें। (ख) जिला जबलपुर में कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये? इसमें कितने शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं से शहरी क्षेत्र की शालाओं में तथा शहरी क्षेत्र की कितनी शालाओं के कितने शिक्षकों के स्थानांतरण ग्रामीण शालाओं में किये गये हैं? विकासखण्डवार जानकारी देंवे। (ग) प्रश्नांकित स्थानांतरण के फलस्वरूप जबलपुर जिले की कितनी शालाएं शिक्षक विहीन हुई तथा कितनी शालाओं में सिर्फ एक ही शिक्षक बचा हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूलों की पृथक-पृथक जानकारी सूची दें। (घ) लोक शिक्षण संचालनालय (माध्य. शिक्षक मण्डल संचालनालय) भोपाल ने शिक्षक विहीन व एक शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थी करने हेतु कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत जबलपुर जिले की किन-किन शालाओं में कब कितने-कितने अतिथि व अतिशेष शिक्षकों को पदस्थ किया गया और किन शालाओं में अन्य क्या व्यवस्था की गई? स्कूलों की सूची दें। क्या शासन थोक में शिक्षकों के स्थानांतरण में किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। (ख) 964 शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-05 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-06 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-07 अनुसार। स्थानांतरण नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार किये गये हैं अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 76 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. अंतर्गत पदस्थ किये गये संविदा कर्मियों के संबंध में 05 जून 2018 की संविदा नीति का पालन किन किन योजनाओं में किया जा रहा है। यदि नहीं, तो क्यों नहीं एवं नीति का पालन नहीं करने पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों? (ख) पंचायत एवं ग्रा.वि.वि. अंतर्गत दिनांक 05 जून 2018 की जारी संविदा नीति की कंडिका 1.14.1 के अनुसार विभागों द्वारा उन्हें नियमित नहीं कर दिया जाता तब तक प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक वेतन वृद्धि, आलोच्य अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर देयक होना निर्धारित किया गया है? (ग) क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रा. अंतर्गत प्रतिवर्ष समस्त संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। यदि नहीं, तो क्यों? क्या राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रा. कार्यरत संविदा कर्मियों को विगत तीन वर्षों से वेतन वृद्धि का लाभ कब-कब दिया गया है यदि हाँ, तो किस नियम के अनुसार नियमों की प्रति उपलब्ध करायें। कृपया बतायें कि एक ही योजना में कार्यरत राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों में से जिला स्तर के कर्मचारियों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार क्यों किया गया हैं एवं जिला, जनपद के संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि से क्यों वंचित रखा गया है। उक्त संविदा कर्मियों की लंबित वेतनवृद्धि कब तक दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कंडिका 1.14.1 न होकर 1.14.2 है। (ग) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अन्तर्गत राज्य स्तर पर पदस्थ संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन से बजट उपलब्ध होने के कारण 01/01/2020 एवं 01/01/2021 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। बजट की अनुपलब्धता के कारण 01/01/2022 से राज्य/जिला/जनपद स्तर पर पदस्थ संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। केन्द्र सरकार से योजना अन्तर्गत प्राप्त प्रशासनिक मद की 01 प्रतिशत राशि में पर्याप्त आवंटन की उपलब्ध न होने से जिला/जनपद स्तर पर पदस्थ संविदा कर्मचारियों को विगत 03 वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रशासनिक मद में राशि का प्रावधान वर्ष 2022-23 के तृतीय पूरक बजट में प्रस्तावित किया गया। बजट प्रावधान होने पर मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल सामग्री क्रय करने में अनियमितताओं की जांच
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 80 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन अन्तर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में राज्य शिक्षा केन्द्र से खेल सामग्री क्रय करने हेतु कुल कितनी राशि प्रदाय की गई है? स्कूलवार प्रदाय राशि की जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) क्या उक्त प्रदाय राशि से खेल सामग्री क्रय करने में कोई अनियमितताएं हुई है? हाँ तो कौन-कौन से स्कूल में सामग्री क्रय नहीं की गई है? स्कूल का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा दल गठित कर डी.पी.सी. एवं बी.आर.सी. द्वारा भ्रष्टाचार की जांच समिति गठित कर कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी हुए हैं? हाँ तो क्या जाँच समिति द्वारा तय समय-सीमा में जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? हाँ तो जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे तथा नहीं तो क्या कारण है? (घ) खेल सामग्री किन एजेन्सी से क्रय की गई है? व्हाउचर की प्रतिलिपि प्रदाय करे तथा क्या सामग्री क्रय करने में भण्डार क्रय अधिनियम का पालन किया गया है? नहीं तो इसके लिए कौन दोषी है तथा क्या उपरोक्त अवधि में खेल सामग्री क्रय करने में कोई अनियमित्ता हुई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला शिक्षा केंद्र खरगोन अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कुल स्कूलवार प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ। आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार। जांच की कार्यवाही प्रचलित है। प्रतिवेदन अभी अप्राप्त है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। जांच प्रतिवेदन उपरान्त कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
कृषकों को फसल बीमा राशि के माध्यम से लाभान्वित किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 86 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा की दोनों तहसील देवरी एवं केसली अन्तर्गत फसल बीमा अन्तर्गत कितने कृषको का बीमा कराया गया है। देवरी विधानसभा में वर्ष 2018 से कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है। (ख) विधानसभा देवरी में वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक किस सीजन की कौन-कौन सी फसलों का फसल बीमा कराया गया एवं किस-किस बीमा कंपनी को कितनी-कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान कब-कब किया गया एवं कितनी राशि बकाया है? केन्द्रांश राज्यांश एवं किसान द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि पृथक-पृथक बतावे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार देवरी विधानसभा में प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए बीमित किसान को बीमा कंपनियों द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है-पटवारी हल्कावार संख्या बतावें एवं यदि शेष है तो भुगतान कब तक किया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) देवरी विधानसभा की दोनों तहसील देवरी एवं केसली अन्तर्गत फसल बीमा अन्तर्गत वर्ष 2018 से 2022 तक 267298 कृषकों का बीमा कराया गया है। देवरी विधानसभा की दोनों तहसील देवरी एवं केसली में वर्ष 2018 से 2020 तक 48710 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021 एवं 2022 हेतु क्षतिपूर्ति दावा गणना कार्य पूर्ण होने पर भुगतान किया जावेगा। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
प्रभारी प्राचार्य के चार्ज के नियम शर्तें
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
10. ( क्र. 88 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग में आई.टी.आई.,पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के क्या नियम शर्तें है? (ख) प्रश्नांश "क" संदर्भित क्या महाविद्यालय में सीनियर व्याख्याता होने के बावजूद जूनियर को चार्ज दिया जा सकता है यदि हाँ, तो नियमो की प्रतिलिपि देवें। यदि नहीं, तो मंदसौर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जूनियर को चार्ज क्यों दिया गया, जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश "क","ख" संदर्भित मंदसौर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जूनियर को नियम विरुद्ध गलत चार्ज देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों? (घ) प्रश्नांश "ग" संदर्भित क्या माननीय विभागीय मंत्री जी ने विभाग को मंदसौर के सम्बन्ध में कोई लिखित या मौखिक निर्देश दिए है यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाही से अवगत करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के नियम MPFC Vol-I Rule-2 (23) FD Memo ई/17/2/79/R-V/IV, दिनांक 31/12/1979 के द्वारा कार्यालय प्रमुख घोषित करने के अधिकार प्रशासकीय विभाग को है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालनालयीन पत्र क्रमांक/प्रशा/2/राज/ई/2023/182-183, दिनांक 14.02.2023 के द्वारा संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता श्री दिलीप कुमार शर्मा को संस्था का प्रशासनिक प्रभार सौंपा गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। ''ग'' अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
11. ( क्र. 106 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2018 में कमलनाथ सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी के लिए आदेश किए गए थे यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (ख) दमोह जिले में कितने किसानों का कर्ज माफ किया जाना था, उनकी नाम ग्राम एवं राशिवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार आदेश के पालन में दमोह जिले में कितने किसानों के ₹200000 तक के कर्ज माफ किए गए। एवम् कितने किसान शेष रह गए थे, कृषक के नाम, गांव एवम् ब्लॉकवार किसानों के नाम, कर्ज की राशि, जमा की गई राशि की जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अतिशेष लोकसेवकों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 109 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति निर्देश दिनांक 08-09-2022, 19-09-2022 के परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में किन-किन विद्यालयों में किन-किन लोकसेवकों का स्थानान्तरण ऑनलाइन/ऑफलाइन किया गया? क्या स्थानान्तरण के समय पद रिक्त थे? रिक्त पदों की सूची दें। क्या तत्समय स्थानान्तरण किये गये विद्यालयों में अतिशेष की स्थिति नहीं थी? (ख) क्या जिले में हाईस्कूलों/हा.से.विद्यालयों में विषयमान के अनुरूप स्वीकृत पदों पर पदस्थ लोकसेवकों/शिक्षकों के पदस्थ होने के बावजूद विषय शिक्षक के पद रिक्त न होने पर भी स्थानान्तरण/अन्य माध्यमों से पदस्थापना की गई? यदि नहीं,तो यह बतावें कि अतिशेष की स्थिति हाई/हा.से. स्कूलों में कैसे निर्मित हुई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कनिष्ठ लोकसेवकों/शिक्षकों को अतिशेष के रूप में चिन्हित न कर वरिष्ठ को चिन्हित किया जाना क्या न्याय संगत है,जबकि कनिष्ठ लोकसेवक/शिक्षक विषयमान के रिक्त पद न होने के बावजूद पदस्थ किया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रदेश में चल रही अतिशेष प्रक्रिया को रोककर, शिक्षकों/लोकसेवकों के लिये न्यायसंगत नीति निर्धारण कर निर्देश कब-तक प्रसारित किये जायेंगे एवं कनिष्ठ को जिसके कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई को अतिशेष के रूप में चिन्हित करने के आदेश कब तक प्रसारित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति निर्देश दिनांक 08.09.2022 एवं 19.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में ऑफलाईन नहीं अपितु ऑनलाईन स्थानान्तरण किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में उल्लेखित विद्यालयों में तत्समय रिक्त पदों पर ही स्थानान्तरण किये गये हैं। विद्यालय हेतु नियत सेटअप अनुसार विषयमान एवं संख्यामान से अतिशेष की स्थिति नहीं थी। (ख) जी नहीं। पूर्व वर्षों से पदस्थ अतिशेष शिक्षकों एवं विद्यालयों हेतु निर्धारित नियत सेटअप के कारण अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है। (ग) राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022 की कण्डिका 3.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार अतिशेष के रुप में चिन्हांकन किया गया है। (घ) वर्तमान में अतिशेष शिक्षकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रचलित नहीं है। अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन उत्तरांश (ग) अनुसार किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसान सड़क निधि से रोड का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( क्र. 112 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले अन्तर्गत किसान सड़क निधि से रोड का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ सड़क निर्माण कराया गया है? (ख) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में किसान सड़क निधि से सड़क निर्माण हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या सतना विधानसभा अन्तर्गत किसान सड़क निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ प्रस्तावित है? कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, सतना जिले के अंतर्गत किसान सड़क निधि से मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न 12 नग सड़कों का निर्माण कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निधि से सड़क निर्माण कार्य संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखा कर किया जाता है। सीमित उपलब्धता के कारण प्रत्येक विधान सभा में कार्य कराया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त प्रस्ताव
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
14. ( क्र. 115 ) श्री विनय सक्सेना : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2023 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में कितने-कितने राशि के निवेश के प्रस्ताव/एम.ओ.यू किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त निवेशों का लाभ प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों को मिलेगा? (ग) जबलपुर जिले में निवेश लाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्य योजनायें तैयार की गयी हैं? कब-कब कितना कितना निवेश जबलपुर क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? आगामी क्या-क्या कार्य योजना हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) जनवरी 2023 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट अंतर्गत प्रदेश में राशि रू. 1542550.84 करोड़ के 6957 निवेश के आशय प्रस्ताव प्राप्त हुये है। प्राप्त निवेश आशय एवं सेक्टर का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में समाहित है। (ग) जबलपुर सहित प्रदेश में वृहद उद्योगों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 प्रभावशील है जबलपुर जिले में निवेश लाने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएं, सेमीनार आयोजित की जाती है। विगत आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भी जबलपुर में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया है। जबलपुर में पूंजी निवेश के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार माध्यमों, सेमीनारों एवं रोड शो के माध्यम से क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल, लैण्ड बैंक, मानव संसाधन इत्यादि की जानकारी निवेशकों को निरंतर उपलब्ध कराई जाती है। क्षेत्र में विकसित औद्योगिक अधोसंरचना का भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जबलपुर में पूंजी निवेश लाने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में इन्वेस्टर्स मीट एवं वर्ष 2013 में संभागीय एमएसएमई सम्मेलन आयोजित किए गए है। जबलपुर जिले में एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर द्वारा संधारित औद्योगिक क्षेत्रों में तथा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर वृहद इकाईयों द्वारा किए गए पूंजी निवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार शासन द्वारा निवेश लाने हेतु मध्यप्रदेश एमएसएमई उद्योग विकास नीति 2021 अंतर्गत मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 (संशोधन 2022) लागू की गई है जो पूरे प्रदेश में लागू है। जबलपुर जिले को वर्ष 2021-22 में राशि रू. 4121.00 लाख एवं 2022-23 में राशि रू. 17811.56 लाख निवेश प्राप्त हुआ है। आगामी दिनों में निवेश बढ़ाने के लिए जबलपुर जिले में एमएसएमई विभाग द्वारा नवीन गारमेंट क्लस्टर एवं फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना प्रस्तावित है।
प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 116 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 290 दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में विभाग द्वारा (क) से (घ) तक जानकारी एकत्रित किये जाने का उल्लेख किया गया है? (ख) प्रश्नांश की कंडिका (क) में वर्णित प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को आज दिनांक तक प्रदाय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न की कंडिका (क) एवं (घ) में कोई वैसी जानकारी या दस्तावेज चाहे गये थे जिसे एकत्रित करने की आवश्यकता थी? यदि हाँ, तो स्पष्ट बतलावें। यदि नहीं, तो उक्त कंडिका में जानकारी एकत्रित करने का जबाब क्यों दिया गया है? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रदेश में कृषि शिक्षा को विनियमित करने हेतु शासन की क्या योजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 120 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हैं? प्रत्येक योजना/कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले के विकासखंड बिछिया, घुघरी व मवई में कुल कितनी राशि खर्च की गई है? इनसे लाभान्वित हितग्राही की विकासखंडवार संख्या की जानकारी उपलब्ध करायें? वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक उक्त विकास खंडों में कितने-कितने हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं अन्तर्गत सब्सिडी प्रदाय की गई है,सब्सिडी का प्रकार, राशि एवं योजना के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) मण्डला जिले में किन-किन विकासखंड में कहाँ-कहाँ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं एवं कब? स्थापना व संचालन के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु कुल कितना व्यय किन-किन सुविधाओं व कार्यों के लिए किया गया है? इन प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु कितने स्टॉफ रखे जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया था एवं कितना स्टॉफ नियुक्त किया गया है? वर्तमान में कितना स्टॉफ कार्यरत है? प्रयोगशालाओं में 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों की मिट्टी के सेम्पल की टेस्टिंग कर रिपोर्ट तैयार कर सम्बंधित किसानों को प्रदाय की गई? किसानों की संख्या का प्रयोगशालावार विवरण उपलब्ध करायें। (ग) मण्डला जिले में जैविक कृषि के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किये गए हैं, इसमें कितनी राशि खर्च की गई है? कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, उनके संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
पेसा कानून के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 121 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा कानून 1996 की धारा 4 उप धारा ''क'' एवं उपधारा ''घ'' में समाज की परम्पराओं, रूढि़यों, रीति रिवाजों आदि के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? क्या पेसा कानून 2022 उक्त रीति रिवाजों रूढ़ि परंपराओं के अनुसार लागू किया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी रूढ़ि, परंपरा एवं रीति रिवाज इसमें सम्मिलित हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था नियम 2022 में दी गई है? (ख) क्या पेसा कानून 2022 के अनुसार ग्राम सभाओं को कौन-कौन से खनिजों की खदानों के आवंटन/संचालन हेतु अधिकृत किया गया है? क्या रेत खदानों, डोलोमाइट खदानों हेतु भी ग्राम सभा अधिकृत है? यदि नहीं, तो क्यों? पेसा कानून 2022 हेतु खनिज विभाग को क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी प्रतियां उपलब्ध कराएं? (ग) पेसा नियम 2022 के अनुसार ग्राम सभाओं को किन-किन अपराधों हेतु निराकरण के लिए अधिकृत/सक्षम किया गया है? इस हेतु पुलिस विभाग को क्या-क्या निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी प्रतियां उपलब्ध कराएं। क्या पुलिस विभाग द्वारा अपराधों के निराकरण हेतु ग्राम सभाओं से अनुमति लेना आवश्यक किया गया है, यदि हाँ, तो इस संबंध में पुलिस विभाग को भेजे गए निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पेसा कानून, 1996 की धारा 4 उपधारा ''क'' एवं उपधारा ''घ'' के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 उक्त रीति रिवाजों रूढ़ि परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अनुसार ग्राम सभाओं को समस्त गौण खनिज खदानों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। खदानों के संचालन हेतु ग्राम सभाएं अधिकृत नहीं है। प्रश्नाधीन नियम, 2022 में खनिज विभाग को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 4 से 7 में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अनुसूची-दो (अनुक्रमांक 1 को छोड़कर) में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनिपट्टा स्वीकृति के संबंध में इस नियम के अधीन अधिमानी अधिकारी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसायटी/सहयोजन, अनुसूचित जनजाति की महिला आवेदक, अनुसूचित जनजाति के पुरूष आवेदक को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दिये जाने के प्रावधान है तथा ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदाय करने के साथ ग्राम सभा के अंतर्गत गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने एवं अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संबंधित ग्राम सभा को प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। (ग) पेसा नियम, 2022 के अध्याय-तीन ''शांति एवं सुरक्षा'' के नियम 14 के अनुसार ग्राम सभाओं को सक्षम किया गया है। पेसा नियम, 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों का नवीन भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 123 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में कितने शास. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल, अन्य भवनों या अतिरिक्त कक्षों में संचालित हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में कितने शास. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, इन शालाओं के नवीन भवनों की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 07 शासकीय हाई स्कूल एवं 11 हायर सेकेण्डरी स्कूल अन्य भवनों या अतिरिक्त कक्षों में संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 02 शासकीय हाई स्कूल एवं 03 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नवीन भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सुदूर सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 125 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जून 2022 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में कितनी सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है? ग्राम पंचायतवार स्वीकृत सुदूर सड़कों की जानकारी, स्वीकृत राशि सहित प्रदान करें। कितनी सुदूर सड़कों की स्वीकृति लम्बित है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या वर्तमान सरपंचों के भोपाल में आयोजित हुये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़कों के निर्माण कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार, सुदूर सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जून 2022 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़कों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 93 सड़कों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खेत/सुदूर सड़क की स्वीकृति के संबंध में विकास विभाग के पत्र क्र. 9868/ MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में यथोचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। 93 लंबित सुदूर सड़कों के प्रस्तावों की ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वित्तीय अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 127 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 310 दिनांक 19.12.2022 के उत्तर में वर्णित ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता की जांच विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर की गई थी? यदि हाँ, तो क्या जांच दल द्वारा स्वयं प्रश्नकर्ता या मेरे प्रतिनिधि तथा अन्य शिकायतकर्ता ग्रामीणजनों के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता से जांच करना आवश्यक था? यदि हाँ, तो क्या जांच दल द्वारा प्रश्नकर्ता/प्रतिनिधि एवं शिकायतकर्ता ग्रामीणजनों को जांच करते समय उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया? यदि हाँ, तो बतावें। यदि नहीं, तो यह स्पष्ट हैं कि उक्त जांच में पूर्ण पारदर्शिता नहीं रखी गई हैं, इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त जांच पूर्ण पारदर्शिता एवं संबंधित शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में करवाने हेतु शासन स्तर से जांच दल गठित कर वित्तीय अनियमितता की जांच करवाने के आदेश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्न क्र. 310 दिनांक 19.12.2022 के उत्तर में माननीय प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 8063 दिनांक 14.09.202022 का उल्लेख है। जो प्राप्त होना नहीं पाया गया। ग्राम पंचायत हुलखेडी,सुकली एवं झाड़पीपलया, की जांच माननीय प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र क्रमांक एमएलए-160/शिकायत/3076/2021-22 दिनांक 20.12.2021, पत्र क्र. 3079 दिनांक 22.12.2021 पत्र क्रमांक 3081 दिनांक 22.12.2021 के संबंध में की गई है। उक्त पत्रों में की गई शिकायतों की जांच के संबंध में माननीय प्रश्नकर्ता/प्रतिनिधि इत्यादि को सूचना देने का उल्लेख नहीं होने से उन्हें सूचना नहीं दी गई थी। ग्राम पंचायतों में जांच का कार्य संबंधित सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं उपस्थित ग्रामीणजनों के समक्ष पंचनामा तैयार कर पारदर्शिता के साथ किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्रामीण मार्गों का मरम्मत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 128 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 312 दिनांक 19.12.2022 के उत्तर की कंडिका (ग) में बताया गया था कि मण्डी बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 25.01.2021 को प्रेषित सूची में आवश्यक मार्गों की मरम्मत कार्य शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण द्वारा ही किया जाना हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं, बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त वर्णित कृषक हितैषी मार्गों की मरम्मत हेतु आवश्यक स्वीकृति के आदेश प्रसारित कर कार्य प्रारंभ करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) वर्णित मार्गों की वर्तमान स्थिति के अनुरूप संधारण/उन्नयन प्रस्ताव तैयार कर, स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनुदान राशि में अनियमितता की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 131 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन अनुदान योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? कितनी-कितनी राशि उपयोग नहीं की गई एवं क्यों तथा किन-किन योजनाओं में हितग्राहियों को कितने-कितने कृषकों को अनुदान/सब्सिडी की कितनी-कितनी राशि दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन योजनाओं में लाभान्वित कितने-कितने हितग्राही कृषकों को कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कृषि यंत्र/उपकरण/ट्रेक्टर/ सीड्रिल आदि दिये गये तथा अनुदान की कितनी-कितनी राशि दी गई? उक्त राशि का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? राशि प्रदान नहीं करने के कारण से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के कृषि यंत्र/उपकरण/ ट्रेक्टर/सीड्रिल आदि का कब कहाँ-कहाँ से किस दर पर क्रय किया गया तथा कितने हितग्राहियों को डीलर विक्रेताओं के माध्यम से प्रदाय किया गया? क्या शासन द्वारा अनुदान राशि के वितरण में वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत राजगढ़ जिले को आवंटित राशि, व्यय, लाभान्वित कृषकों को दी गई अनुदान राशि की योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत राजगढ़ जिले को प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है एवं संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संचालित योजनाओं में कुछ राशि का उपयोग नहीं हो पाया है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्रों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता/डीलर के माध्यम से ही यंत्र प्रदाय किये गये है। अनुदान राशि के वितरण में वित्तीय अनियमित्ता होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अत: जांच कराने एवं दोषियों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 133 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत आवास प्लस योजना अंतर्गत कितने-कितने हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचयातों में जोड़े जाकर आवास योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है? ग्राम पंचायतवार आवास प्लस योजना में जोड़े गये नामों की जानकारी से अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आवास प्लस योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पोर्टल से हटाये गये, जिस कारण से पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखण्ड सारंगपुर में आवास प्लस योजना अंतर्गत कितने-कितने हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है? कृपया ग्राम पंचायतवार हितग्राहियों के नाम की जानकारी से अवगत करायें तथा कार्य की भौतिक प्रगति की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार आवास प्लस योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पोर्टल से हटाये गये पात्र हितग्राहियों के नामों को कब तक योजना में जोड़कर लाभान्वित किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं में मूलभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 135 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में संचालित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जो भवन विहीन और शौचालय विहीन हैं? (ख) उपरोक्त विद्यालयों की सूची के साथ इनमें कितने-कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं? इसका विवरण उपलब्ध करावें। (ग) किस दिनांक तक इन विद्यालयों में प्रश्नांश (क) अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में संचालित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में से माध्यमिक शाला जहांगीरपुरा एवं प्राथमिक शाला रतनपुर (सैटेलाइट) भवन विहीन, शौचालय विहीन है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में अंकित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उक्त व्यस्थाओं की पूर्ति हेतु विगत वर्षों की कार्ययोजना में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये परन्तु स्वीकृति अप्राप्त रही। आगामी कार्ययोजना वर्ष 2023-23 में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएगे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार उक्त व्यस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के संबंध में भवन सहित अन्य निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
विकास कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 136 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मनरेगा योजना से कितने सामुदायिक तालाब, स्टॉप डेम, स्टॉप डेम सह पुलिया, रिंगबंड और पुलियाओं के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्यों की भौतिक स्थिति बतावें। (ख) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला पंचायत में कब-कब पत्र भेजे गये थे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं एवं कितने शेष हैं? शेष हैं तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मनरेगा योजना से सामुदायिक तालाब, स्टॉप डेम, स्टॉप डेम सह पुलिया, रिंगबंड और पुलियाओं के कुल 1766 निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्न कर्ता द्वारा उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला पंचायत में भेजे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार 22 कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं 87 कार्य शेष हैं। प्रस्तावित सामुदायिक तालाब, स्टॉप डेम, स्टॉप डेम सह पुलिया, रिंगबंड और पुलियाओं के कार्य वृहद लागत के सामग्री मूलक हैं। ग्राम पंचायत के सीमित लेबर बजट एवं योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के संधारण की बाध्यता होने से शेष कार्यों की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन के हितग्राहियों की संख्या
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 139 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लक्षित विद्यालयों में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक मध्यान्ह भोजन के हितग्राहियों की संख्या बताएं। इस अवधि में वर्ष में कितने-कितने दिवस के लिए मध्यान्ह भोजन दिया गया? (ख) प्रदेश में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में लक्षित विद्यालयों में वर्षवार मध्यान्ह भोजन कितने कितने हितग्राहियों को किस व्यवस्था के तहत दिया गया? (ग) वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 मध्यान्ह भोजन के विभिन्न प्रकार के सारे लेखा शीर्ष (योजना क्रमांक) का बजट प्रावधान तथा वास्तविक प्राप्ति एवं खर्च कितना-कितना था? प्रदेश में इस अवधि में मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या कितनी-कितनी थी? (घ) पिछले 5 वर्षों की विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में किन-किन बिंदुओं पर अनियमितता पाई गई तथा विभाग स्तर पर उनका निराकरण किस प्रकार से किया गया? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति देवे। (ड.) मध्यान्ह भोजन में गुणवत्ता एवं नियमित वितरण न होने के संबंध में पिछले 3 साल में पाये गये प्रकरणों की जानकारी एवं निराकरण की स्थिति देवे।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
अवकाश नगदीकरण का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 151 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण कितने दिनों का किया जाता है? क्या शासन द्वारा दिन निर्धारित किये हैं? यदि हाँ, तो कितने दिन? अवगत करायें। (ख) सागर जिले में दो वर्ष में कितने सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया है और कितने अभी शेष हैं जिनको भुगतान नहीं किया गया है, उनकी सूची उपलब्ध करायें। (ग) यदि नहीं, तो क्यों किस स्तर पर लंबित है उक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार शेष रहे सेवानिवृत्त प्राचार्य और शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सेवानिवृत्ति होने पर प्राचार्य एवं शिक्षकों को अधिकतम 300 दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण किया जाता है। जी हाँ। (ख) सागर जिले में विगत 2 वषों में मात्र 02 उच्च श्रेणी शिक्षक जो प्रौढ़ शिक्षा से स्कूल शिक्षा में संविलियन हुआ था उनको अर्जित अवकाश का नगदीकरण किया गया था। अवकाश नगदीकरण हेतु शेष प्राचार्य/शिक्षकों की विकासखण्डवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्राचार्य/शिक्षकों के अर्जित अवकाश नगदीकरण के देयकों के भुगतान पर जिला कोषालय द्वारा रोक के कारण लंबित है। जिला शिक्षा अधिकारी सागर के पत्र क्रमांक 884, दिनांक 02.02.2023 द्वारा जिला कोषालय को पत्र लिखा गया है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्राम कृषि विकास अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
28. ( क्र. 153 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी वर्ष 2017 -18 एवं 2021 -2022 में बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत 75 क्विंटल चना, 100 क्विंटल गेहूं, किसानों को वितरण करने हेतु अवधेश राय ग्राम कृषि विकास अधिकारी मंडीबामोरा विकासखंड बीना को आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कृषकों को वितरण किया गया है यदि हाँ, तो उसकी ग्राम पंचायत की अनुमोदित सूची उपलब्ध करायें। (ख) खरीफ वर्ष 2022 में उड़द मिनि किट संख्या 675 कृषकों को वितरण हेतु दिये गये थे और रबी वर्ष 2022-23 में क्लस्टर प्रदर्शन हेतु 09 क्विंटल चना, 12 क्विंटल गेहूं, किसानों को वितरण करने हेतु अवधेश राय ग्राम कृषि विकास अधिकारी मंडीबामोरा विकासखंड बीना को आवंटित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कृषकों को वितरण किया गया है यदि हाँ, तो उसकी ग्राम पंचायत की अनुमोदित सूची उपलब्ध करायें। (ग) यदि अवधेश राय ग्राम कृषि विकास अधिकारी मंडीबामोरा विकासखंड बीना के द्वारा सत्यापित सूची विभाग में जमा नहीं की है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? (घ) यदि वितरण की सत्यापित सूची सम्बंधित के द्वारा विभाग में जमा नहीं की है तो यह कृत्य गबन की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो सम्बंधित को निलंबित कर विभागीय जाँच कर पात्र कृषकों को आर्थिक राशि का सम्बंधित से भुगतान कराया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, रबी वर्ष 2017-18 एवं 2021-2022 में बीज ग्राम योजना अंतर्गत श्री अवधेश राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केन्द्र मंडी बामोरा, विकासखंड बीना, जिला-सागर को चना बीज वर्ष 2017-18 में 60 क्विंटल तथा 2021-22 में 15 क्विंटल, कुल 75 क्विंटल तथा इसी प्रकार से गेहूं बीज वर्ष 2017-18 में 80 क्विंटल तथा 2021-22 में 20 क्विंटल कुल 100 क्विंटल आवंटित किया गया था। जी हाँ, श्री अवधेश राय द्वारा वितरण कराया गया। श्री राय से उक्त बीज वितरण की ग्राम पंचायत से अनुमोदित सूची अपेक्षित है। (ख) जी हाँ, खरीफ वर्ष 2022 में उड़द मिनिकिट संख्या 675 श्री अवधेश राय को कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बीना द्वारा आवंटित किये गये थे तथा रबी वर्ष 2022 में क्लस्टर प्रदर्शन अंतर्गत 09 क्विंटल चना तथा 12 क्विंटल गेहूं श्री राय को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय विकासखंड बीना से आवंटित किया गया था। जी हाँ, श्री अवधेश राय द्वारा वितरण कराया गया, पंरतु श्री राय द्वारा उक्त बीज वितरण की ग्राम पंचायत से अनुमोदित कृषक सूची अपेक्षित है। (ग) श्री राय द्वारा ग्राम पंचायत से अनुमोदित सूची कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बीना में उपलब्ध न किये जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं श्री राय द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से निलंबन कर, विभागीय जाँच संस्थित की गई है। (घ) जी हाँ, संबंधी श्री अवधेश राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-सागर के कार्यालयीन आदेश क्र/स्था/22-23/561 सागर दिनांक 14.02.2023 द्वारा निलंबन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभागीय जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
नवीन पंचायतों का गठन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 154 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत चुनाव के पूर्व पंचायतों का परिसीमन कर नवीन पंचायतों का गठन किया गया था? सागर जिले में ऐसी कितनी नवीन पंचायतों का गठन किया गया? संख्या बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले में कुल कितनी नवीन पंचायतों का गठन किन-किन पंचायतों के ग्रामों को मिला किया गया हैं? विस्तृत विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार सागर जिले में गठित नवीन पंचायतों में आज दिनांक तक निर्माण कार्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, समग्र पोर्टल संबंधी कार्य आज भी पुरानी पंचायतों के आई.डी. पासवर्ड से संचालित हो रहे हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) में गठित नवीन पंचायतों के निर्माण कार्यों एवं अन्य समस्त योजनाओं के संचालन हेतु विभाग शीघ्र ही कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। सागर जिले में 51 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सभी पंचायतों के पीआरडी पोर्टल, समग्र एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के नवीन यूजर आई.डी. पासवर्ड बन चुके हैं। संबल एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीन पंचायतों के पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार गठित नवीन पंचायतों के निर्माण कार्यों का एवं अन्य समस्त योजनाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
30. ( क्र. 161 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कमलनाथ सरकार द्वारा चलाई गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना में प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया? यदि हाँ, तो, वर्तमान सरकार ने किसानों की ऋण माफी योजना के लिए कितने किसानों का कर्ज माफ किया? आंकड़ा देवें। (ख) क्या वर्तमान सरकार ने किसानों को ऋण माफी के द्वारा लाभ पहुँचाने के लिए विगत कमलनाथ सरकार की तर्ज़ पर कोई नयी योजना लागू की है? यदि हाँ, तो कितने किसानों का कर्ज़ माफ किया? आंकड़ा देवें और यदि नहीं, तो किसान हित में किसान निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं? (ग) उज्जैन जिले में विभाग के कितने प्रोजेक्ट अनुमोदित हैं? पूर्ण, शेष और निरस्त सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए, हितग्राही किसानों की योजनावार सूची उपलब्ध करायें। (घ) वर्तमान सरकार के लगभग 03 वर्ष के कार्यकाल में उज्जैन ज़िले में किसानों को कितनी बार फसल की क्षतिपूर्ति के लिए कितना मुआवजा कब-कब दिया गया? पूर्ण विवरण ऋतु एवं वर्षवार विवरण देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषकों को बीज का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 164 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए 5 वर्षों में दाल, दलहन, सहित कौन-कौन से अनाज के बीजों का वितरण किस-किस योजना के अंतर्गत किया गया है तथा किसानों को किस-किस अनाज के बीजों के वितरण के लिए शासन की कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस योजना में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन नियमानुसार नहीं किया गया तथा उज्जैन जिले की किस-किस विधानसभा में कौन-कौन सी योजनाओं का भौतिक सत्यापन व निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस किस विधानसभा क्षेत्रों में किन योजनाओं में बीज वितरण खरीफ और रबी की फसलों के लिए एक माह से चार माह बाद लगभग सीजन समाप्त होने पर किया गया तथा किन-किन योजनाओं में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बीज किस-किस एजेंसी से कितनी मात्रा में प्रदाय आदेश दिये गये? इससे शासन पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा? (घ) क्या बीज वितरण के पूर्व बीज परीक्षण के परिणाम प्राप्त किये जाने चाहिये? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में वर्ष 2018-19 से 2022-23 प्रश्न दिनांक तक में बीज वितरण के काफी दिनों बाद परीक्षण के परिणाम प्राप्त हुए तथा इनमें कितने नमूने अमानक पाये गये? (ड.) प्रश्नांश (ख) से (घ) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उज्जैन जिले में सीमांत एवं लघु कृषकों के लिये दाल-दलहन अंतर्गत अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर एवं अनाज के बीजों में मक्का एवं गेहूं के बीजों के वितरण के लिये विगत पांच वर्षों में निम्नानुसार योजनायें संचालित है- 1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) 2-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) 3-सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल (बीजग्राम) 4-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 5-नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (नमसा) उपरोक्त योजनाएं निरंतर संचालित है। सूरधारा एवं अन्नपूर्णा योजनाएं खरीफ वर्ष 2020 तक संचालित रही, वर्तमान में स्थगित है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार सभी योजनाओं में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन नियमानुसार किया गया है तथा उप संचालक कृषि अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन व निरीक्षण किया जाता है। (ग) जिले में विकासखंड स्तर पर खरीफ एवं रबी सीजन के पूर्व ही बीजों का वितरण कृषकों को किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही प्रदाय आदेश दिये गये है। अत: शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। (घ) बीजों की टेगिंग-पैकिंग के पूर्व बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज परीक्षण किया जाता है। मानक पाये जाने पर ही विभाग को प्रदाय होता है। तत्पश्चात योजना अंतर्गत वितरण कराया जाता है। उत्तरांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में वितरित बीज के वर्ष 2018-19 से 2022-23 प्रश्नांकित अवधि तक सीजन के पूर्व बीज गुण नियंत्रण अंतर्गत कुल 145 बीज नमूने लिये गये जिनमें समस्त 145 बीज नमूने के परिणाम प्राप्त हुये तथा 13 बीज नमूने अमानक स्तर के पाये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (ख) से (घ) के लिये शासन के आदेश/निर्देशों का पालन किया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
सामुदायिक मूलक कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 165 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वि.स.नि. क्षेत्र वि.यो. वर्ष 2022-23 के साथ मनरेगा कन्वर्जेंस सहित अनुशंसा की गई थी? यदि हाँ, तो यह भी बतावें कि उक्त ऐसे कार्यों के लिए अनुशंसा दिनांक से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही कितने समय में की जाती है? स्वीकृति जारी नहीं करने का क्या कारण है? (ख) उज्जैन जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक घट्टिया विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा एवं कन्वर्जेंस की कितनी-कितनी राशि की किस-किस कार्य की किसकी अनुशंसा पर स्वीकृति जारी कि गई? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में सम्मिलित कन्वर्जेंस की स्वीकृति की कार्यवाही समय पर नहीं होने से प्रश्नकर्ता को मनरेगा कन्वर्जेंस को हटाकर मात्र विधायक निधि से ही विकास कार्य कराना पड़ा है? मनरेगा कन्वर्जेंस की समय-सीमा में स्वीकृति नहीं करने के लिए कौन दोषी है? वर्तमान में कन्वर्जेंस की स्वीकृति नहीं होने से जिले के कौन-कौन से विकास कार्य अवरूद्ध हैं? (घ) उज्जैन जिले की घटि्टया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये? जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मजदूरों की मांग की पूर्ति बजट के अनुरूप होने से मनरेगा कन्वर्जेंस की तकनीकी स्वीकृति, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व प्रशासकीय स्वीकृति, जिला कार्यक्रम समन्वयक, द्वारा प्रदान की जाती है। इस हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की दरें अद्यतन होने की प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण नवीन दरों पर प्राक्कलन बनाने एवं प्रस्तावित कार्य ग्राम पंचायत कार्ययोजना में शामिल करने की कार्यवाही प्रचलित थी, किंतु माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 04.01.2023 को मनरेगा कन्वर्जेंस निरस्त कर विधायक निधि से स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गयी, जिस कारण मनरेगा में कन्वर्जेंस से स्वीकृति नहीं की जा सकी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान में कन्वर्जेंस की स्वीकृति हेतु प्राप्त समस्त प्रस्तावों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने से विकास कार्य अवरूद्ध होने की स्थिति नहीं है। (घ) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से सामुदायिक मूलक कार्य की जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
33. ( क्र. 167 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आर.आर.एग्रो खांडसारी शुगर मिल ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी जनपद पंचायत नरसिंहपुर के द्वारा वर्ष 2021 से आज दिनांक तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है एवं किसानों को दिये गये चेक बाउंस हो गये है? गन्ना किसानों को कब तक भुगतान किया जावेगा? (ख) क्या आर.आर.एग्रो खांडसारी शुगर मिल पर किसानों का रूपये 3 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान बकाया है? कब तक भुगतान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या आर.आर.एग्रो खांडसारी शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों को रिकवरी के आधार पर भुगतान किया गया है एवं किया जावेगा? (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र क्र. JSP/NSP/8500 दिनांक 18/10/2022 दिया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, मे. आर. आर. एग्रो खांडसारी, इकाई ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर के द्वारा वर्ष 2021 से आज दिनांक तक 287 किसानों को भुगतान नहीं किया गया है एवं किसानों को दिये गये चेक बाउंस हुये हैं। इस खाण्डसारी इकाई के विरूद्ध आर.आर.सी. के तहत गन्ना किसानों को भुगतान कराने की कार्यवाही न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की जा रही है। (ख) जी हाँ, मे. आर. आर. एग्रो खांडसारी, इकाई ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर विरूद्ध 5,13,88,501/- राशि का भुगतान बकाया है। आर.आर.सी. पूर्ण होने के पश्चात गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान किया जावेगा। (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानुसार गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही की जाती है। (घ) जी हाँ, मे. आर. आर. एग्रो खांडसारी, इकाई ग्राम नयागांव, बडगुवा रोड थाना ठेमी, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर द्वारा गन्ना किसानों को राशि रूपये 5,13,88,501/- का भुगतान नहीं करने पर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा इस खाण्डसारी इकाई पर आर.आर.सी. की कार्यवाही की जा रही है।
कबड्डी टूर्नामेन्ट में मेट सप्लाई
[खेल एवं युवा कल्याण]
34. ( क्र. 169 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा सहयोग क्रीड़ा मण्डल गोटेगांव (श्रीधाम) जिला नरसिंहपुर में अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेन्ट में खेल विभाग द्वारा निम्न मापदण्ड की मेट सप्लाई किये जाने बाबत् निदेशक को पत्र क्र. JSP/001143 दिनांक 18/01/22 द्वारा शिकायत की थी? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) कबड्डी खेल में उपयोग कि जाने वाली मेट की निर्धारित मापदण्ड अनुसार मोटाई कितनी MM होती है? (ग) क्या सहयोग क्रीड़ा मण्डल गोटेगांव को 28 MM की मेट सप्लाई की गई? क्या यह मापदण्ड के अनुसार थी? (घ) क्या दिसम्बर 2022 में सहयोग क्रीड़ा मण्डल गोटेगांव द्वारा कबड्डी टूर्नामेन्ट में आये राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मेट की वजह से चोटे आई? यदि हाँ, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है? (ड.) उपरोक्त संबंध में खेल विभाग में कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई या की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मान. प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक JSP/001143/BPL दिनांक 18/01/2022 द्वारा मेट्स निर्धारित गुणवत्ता की नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई है। विभाग द्वारा अंतराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के निर्धारित मापदंड अनुसार ही विभागीय निविदा की गई थी तथा निविदा में अनुमोदित मापदंड अनुसार ही 25 MM की मेट्स प्रदाय की गई है। जिसका प्रमाणीकरण जिला खेल अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा किया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) अंतराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अनुसार कबड्डी मेट्स की मोटाई 25 MM से 40 MM के मध्य होती है। (ग) सहयोग क्रीडा मंडल गोटेगाँव को 25 MM की मेट्स सप्लाई की गई थी, जो कि अंतराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के मापदंड अनुसार है। (घ) दिसम्बर 2022 में सहयोग क्रीडा मंडल गोटेगाँव द्वारा आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मेट्स की वजह से चोटो के संबध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नोत्तर ''घ'' के संबंध में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्वालियर जिले में यूरिया खाद का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
35. ( क्र. 170 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में पिछले तीन वर्षों में प्राईवेट और निजी क्षेत्र में यूरिया खाद वितरण का क्या अनुपात रहा है? वर्षवार कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कितना यूरिया खाद ग्वालियर जिले को प्राप्त हुआ? सरकारी व निजी क्षेत्र को कितना-कितना आवंटित किया गया और वितरण के क्या प्रावधान हैं? किस अनुपात में आवंटन किया जाना था? कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) यूरिया खाद वितरण की मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाना थी? अनुपात रेशो का पालन नहीं करने पर उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? अगर नहीं की गई है तो संबंधित के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या ग्वालियर जिले में चंबल फर्टिलाइजर्स द्वारा गत तीन वर्षों में अनुपात अनुसार यूरिया सप्लाई नहीं किया गया? अगर हाँ, तो नियमों की अवहेलना की दशा में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो क्या कंपनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 3 अनुसार है। उक्त अनुपात सभी उर्वरक प्रदायक कंपनियों के लिए हैं। (ग) राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को उर्वरक व्यवस्था हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। प्राप्त रैकों से आवश्यकतानुसार विपणन संघ द्वारा कार्यक्रम जारी कर यूरिया प्राप्त किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ग्वालियर जिले में मेसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स द्वारा गत 3 वर्षों में आवश्यकतानुसार आवंटित कार्यक्रम अनुसार यूरिया प्रदाय किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास एवं सामुदायिक भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 171 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु जो राशि हितग्राहियों को दी जाती है, क्या उस राशि से हितग्राही आवास निर्माण कर पा रहा हैं? ग्वालियर चम्बल संभाग के जिलो में कई हितग्राही आवास निर्माण पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो बतावें, कम राशि क्यों दी जा रही है? (ख) प्रधानमंत्री आवास में राशि बढ़ाने की मांग को लेकर 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में किस-किस व्यक्ति या संगठनों ने कब-कब मांग व धरना प्रदर्शन किये? उनमें क्या कार्यवाही हुई? (ग) पंचायत संचालनालय भोपाल द्वारा ग्वालियर चम्बल संभाग के जिले में कौन-कौन से ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें कौन-कौन से भवन पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से भवन अपूर्ण है एवं क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भवन कब तक पूर्ण होंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है।
पात्र छात्राओं को साइकिल का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 182 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 85 (क्र. 340) दिनांक 19 -12-2022 के उत्तर में अवगत कराया गया की इस सत्र में पात्र 2176 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में सत्र समाप्ति होने को है परंतु पात्र छात्र-छात्राओं को साइकिल किस कारण वितरित नहीं की गई? (ग) प्रत्येक सत्र में किस तिथि तक पात्र छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित करने की कार्यवाही पूर्ण करने की अंतिम तिथि निर्धारित है? (घ) साइकिल वितरण में देरी होने के क्या कारण हैं? क्या शासन को निर्धारित तिथि तक जानकारी भेजी गई? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों? साइकिल वितरण में देरी होने के लिए कौन जिम्मेदार है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) छतरपुर जिले अंतर्गत कक्षा 6वीं एवं 9वीं हेतु कुल 8036 साइकिलों का क्रय आदेश दिया गया है। शीघ्र वितरण कार्य पूर्ण किया जायेगा। (ग) सायकिल वितरण की कार्यवाही शैक्षणिक सत्र अंतर्गत की जाती है। कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। साइकिल वितरण की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
38. ( क्र. 183 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जय किसान ऋण माफी योजनांर्गत छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सैनिटाइजेशन कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 186 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) Covid 19 से बचाव हेतु किसान भवन मुख्यालय भोपाल में दिनांक 23-04-2020 से दिनांक 30-09-2021 तक किए गए सैनिटाइजेशन कार्य का विवरण उपलब्ध करावें। (ख) उक्त सैनिटाइजेशन किस संस्था द्वारा कराया गया? (ग) Covid 19 से संक्रमित (सम्भावित) होने वाले कुल कितने क्षेत्रफल का सैनिटाइजेशन किया गया? सैनिटाइजेशन कार्य में लिए गये आंकलित (Estimated) क्षेत्रफल की गणना हेतु किन प्रावधानों को लिया गया है? (घ) क्या सैनिटाइजेशन कार्य भारत सरकार की गाइड-लाइन जो एन.एस.डब्ल्यू. एवं नेशनल सेंटर फॉर डिसीज द्वारा जारी की गयी थी, उसके अनुसार किया गया है? यदि हाँ, तो किन किन स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया गया है उसका विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ड.) उक्त सैनिटाइजेशन किन अधिकारियों के निर्देशन में सम्पन्न हुआ?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सैनिटाइजेशन हेतु मुख्यालय भवन के दोनों प्रवेश द्वारों पर हैंड सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई एवं कार्यालय भवन के खिड़की, दरवाजे एवं फ्लोर पर सैनिटाइजेशन कार्य कराया गया। (ख) इंजीनियर्स इंटरप्राइजेस द्वारा मुख्यालय भवन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। (ग) Covid 19 से संक्रमित (सम्भावित) होने वाले सैनिटाइजेशन का कार्य 4443.64 वर्ग मी. तथा संपर्क में आने वाले क्षेत्र दरवाजे, खिड़कियां एवं एल्यूमीनियम पार्टीशन का क्षेत्रफल 1333.09 वर्ग मी. कुल क्षेत्रफल 5776.73 वर्ग मी. में लिया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रावधान किया जाकर अनुमानक अनुसार कार्य कराया गया है। सैनिटाइजेशन कार्य 0.10 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से इंजीनियर्स इंटरप्राइजेस भोपाल को कार्य दिया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नगर निगम भोपाल की दर 0.10 रूपये प्रति वर्ग फीट थी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) मुख्यालय भवन को इस प्रकार की कोई गाइड-लाइन प्राप्त नहीं हुई है। (ड.) उक्त कार्य उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री की देख-रेख में कराया गया।
नरेगा योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 219 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक एन.आर.ई.जी.एस. (नरेगा) योजना अंतर्गत कितने सामुदायिक मूलक कार्य कराये गये है एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई है? कार्य का नाम/ग्राम पंचायत का नाम/स्वीकृत राशि व्यय राशि मूल्यांकन अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करते हुए गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया है? जिसके कारण कार्य समाप्ति के बाद से ही क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ताहीन होने के लिये कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? नाम पदनाम बतावें एवं उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं, तो क्यों कार्यवाही कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुरैना जिले की सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक एन.आर.ई.जी.एस. (नरेगा) योजना अंतर्गत 3530 सामुदायिक मूलक कार्य कराये गये है एवं उन पर राशि रू 30930.90 लाख व्यय की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, कार्य गुणवत्ता से कराये गये है, कार्य समाप्ति के बाद क्षतिग्रस्त होने संबंधी जानकारी जिला स्तर पर संज्ञान में नहीं है, कार्य उपयोगी है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
41. ( क्र. 242 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 06-04-2020 से 31-01-2023 तक किसानों की कर्ज माफी के संबंध में कितनी बैठकें कहाँ-कहाँ सम्पन्न हुई? स्थान नाम, शामिल होने वालों के नाम, पदनाम सहित तिथिवार, वर्षवार जानकारी देवें। (ख) रू. 2 लाख तक की राशि के कितने एनपीए खातों के कर्ज दिनांक 01-01-19 से दि. 20-03-20 के माफ हुए? संख्या की जानकारी जिलेवार देवें। (ग) प्रदेश में द्वितीय व तृतीय चरण की लंबित कर्जमाफी कब तक की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जांच प्रतिवेदन में लापरवाही करने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 249 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 546 दिनांक 19.12.2022 के (ग) उत्तर अनुसार राज्य कर आयुक्त, राज्य कर वृत्त अनूपपुर से प्राप्त प्रतिउत्तर जिसमें राजकुमार शुक्ला पर 56,91,054/- की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है पर विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) क्या कारण है कि उपरोक्त राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई? यह जानकारी उपलब्ध कराकर इसकी प्रति प्रश्नकर्ता को देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपरोक्त जानकारी उपलब्ध कराकर विभाग स्टे वेकेंट कब तक कराकर इस राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार प्रकरण में समय पर कार्यवाही न कर दस्तावेजों के प्रदाय को लंबित कर संबंधित को संरक्षण देने वाले विभागीय अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न क्र. 546, दिनांक 19-12-2022 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर न होकर अपितु प्रश्नांश (घ) के उत्तर अनुसार सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त- अनूपपुर के द्वारा राजकुमार शुक्ला पर अधिरोपित कर ब्याज एवं शास्ती राशि रू. 5691054/- अतिरिक्त मांग जिला पंचायत अनूपपुर में प्राप्त होने पर जिला पंचायत अनूपपुर के द्वारा जनपद पंचायत अनूपपुर को पत्र क्र. 301 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पूर्व से थाना भालूमाडा में दर्ज प्राथमीक सूचना में यह अधिरोपित मांग को भी सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त-अनूपपुर द्वारा अधिरोपित अतिरिक्त मांग की राशि रू. 5691054/- के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका में सम्मिलित करने हेतु प्रकरण से संबंधित प्रभारी अधिकारी को जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्र. 4167 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) द्वारा कार्यवाही प्रचलन में होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईज भवन स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 257 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कहाँ-कहाँ सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हुए हैं? इनमें भवन निर्माण की स्वीकृत किन स्थानों पर दी जा चुकी है? (ख) क्या कारण है कि महिदपुर वि.स. क्षेत्र में झारड़ा सी.एम. राइज स्कूल का भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है? (ग) भवन की स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उज्जैन जिले में स्वीकृत सीएम राइज़ स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। इन स्कूलों में से शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बड़नगर एवं शा. उ.मा.वि. जालसेवा निकेतन के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। (ख) शा.उ.मा.वि. झारड़ा के भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मान्यता निरस्त संबंधी प्रकरण में विलंब
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 258 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय माँ वैष्णो कान्वेंट स्कूल झारड़ा तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के संबंध में याचिका क्रमांक WP 5516/2021, दिनांक 06-04-2021 मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रश्न दिनांक तक कितनी तारीखें लगी? (ख) इन तारीखों में विभाग की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं के नाम बतावें। इनमें उनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी तारीखवार देवें। (ग) क्या कारण है कि मा. विभागीय मंत्री जी के विधान सभा में आश्वासन के बाद भी विभागीय अधिकारी मा. उच्च न्यायालय में अपना पक्ष सिद्ध करने में विलंब कर रहे हैं? (घ) क्या आगामी न्यायालयीन तिथियों में इस प्रकरण का निराकरण का प्रयास किया जाएगा? इसमें विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) विभाग की ओर से माननीय न्यायालय में कोई अधिवक्ता नियुक्त करने का प्रावधान नहीं हैं। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 270 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह ब