मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
विकास
यात्रा
[सामान्य प्रशासन]
1. ( *क्र. 3634 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा प्रदेशव्यापी विकास यात्रा का आयोजन दिनांक 05.02.2023 से 25.02.2023 तक किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं? विकास यात्रा के दौरान विभाग द्वारा किन-किन कार्यों को किए जाने का प्रावधान किया गया है? विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन तिथियों में विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? स्थानवार/आयोजक के नाम एवं आमंत्रित जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची सहित विस्तृत विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार स्थलों पर आयोजित विकास यात्रा के दौरान विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास पर स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक/जनपद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य/सरपंच/पंच को स्थान न देते हुए विशेष नाम उल्लेखित किए गए हैं? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित विकास यात्रा के कार्यक्रम हेतु विभाग द्वारा कोई आवंटन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें। यदि नहीं, तो उक्त आयोजन पर किए गए व्यय का भुगतान किस संस्था द्वारा किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
2. ( *क्र. 2783 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जबेरा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 07.03.2021 को सिंगरामपुर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में (1) ग्राम चौरई, ग्राम पंचायत चौरई, जनपद पंचायत जबेरा में बड़ा देव मंदिर का निर्माण (2) ग्राम कलहराखेड़ा, ग्राम पंचायत कलहराखेड़ा, जनपद पंचायत जबेरा में खेर माता मंदिर का निर्माण के लिए घोषणाएं की गई हैं, जिनका प्रस्ताव प्राक्कलन तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह को दिनांक 16.01.2021 को प्रस्तुत किया जा चुका है? यदि हाँ, तो प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता के लिए क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक की जावेगी, जिससे घोषणाओं का कार्य पूर्ण हो सके?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका
[महिला एवं बाल विकास]
3. ( *क्र. 3597 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से महिला बाल विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों के क्या-क्या कार्य करवाये जा रहे हैं? (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय से पी.एफ. क्यों नहीं काटा जा रहा है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को रिटायरमेन्ट पर पैसा मिल सके एवं सेवा समाप्ति पर पेंशन मिल सके? (ग) स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में मानदेय 2000 मिल रहा है, कार्य के एवज में विभाग द्वारा इनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इनका मानदेय पांच हजार रूपये किये जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा? (घ) मध्याह्न भोजन स्कूल एवं आंगनवाड़ी का खाना बनाने वाले रसोइयों को कलेक्टर रेट से भी कम वर्तमान में 2000 रूपये दिये जा रहे हैं, उसे पांच हजार रूपये मानदेय बढ़ाकर करने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा? (ड.) सांझा चूल्हा अध्यक्ष व सचिव को 7.85 रूपये प्रति बच्चा मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 15 रूपये प्रति बच्चा कब तक किया जायेगा? मध्यान्ह भोजन कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा करने की शासन की कोई योजना है? यदि है तो कब तक किया जायेगा? (च) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में जर्जर हो चुके आंगनवाड़ी भवनों की रिपेयरिंग करवाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कितनी राशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं, की गई तो रिपेयरिंग हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी? (छ) भवनविहीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2018 से 15 फरवरी, 2023 तक कितने भवनों के निर्माण की राशि स्वीकृत की गई है? शेष भवनों की राशि कब तक स्वीकृत की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से विभागीय कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कार्य यथा जनगणना, निर्वाचन कार्य, पल्सपोलियो अभियान आदि कार्यों में सहायता ली जाती है। (ख) भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद को मानसेवी श्रेणी में रखा गया है, जिसमें पी.एफ. काटे जाने का प्रावधान न होने से शेष सुविधाओं का प्रश्न नहीं है। (ग) जी हाँ। आशा कार्यकर्ताओं को कार्य के एवज में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शासन द्वारा दिये जा रहे मानदेय राशि रूपये 2,000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर राशि रूपये 5,000/- करने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) जर्जर आंगनवाड़ी भवनों की रिपेयरिंग का कार्य जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। जिला उज्जैन से प्रस्ताव अप्राप्त है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभागीय आंगनवाड़ी भवनों के रंग-रोगन कार्य हेतु राशि रूपये 5000/- एवं सामान्य मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपये 3000/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 8000/-प्रदाय की गई है। (छ) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 15 फरवरी 2023 तक कुल 10 भवन स्वीकृत किये गये हैं। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये तय किया जाता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
आबकारी नीति
[वाणिज्यिक कर]
4. ( *क्र. 3472 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की आबकारी नीति क्या है? आबकारी नीति के तहत आदिवासी बाहुल्य जिलों धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम में शराब का ठेका किन नियमों के तहत किस-किस जाति के किन लोगों को दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी बाहुल्य जिलों में आदिवासियों को ठेका देने का क्या प्रावधान है? पेसा अधिनियम 2022 में क्या प्रावधान है? उक्त अवधि की शराब नीति के तहत उक्त जिलों में कम्पोजिट मदिरा दुकान के नाम से क्या नई दुकानें खोली गईं अथवा नये स्थल पर विस्थापित की गईं? यदि हाँ, तो कितनी दुकानें नईं खोली गईं? नये स्थल पर विस्थापित कर दी गई हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त जिलों में शराब की वार्षिक खपत तथा आय कितनी है? अवैध शराब के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (घ) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को महुआ की शराब रखने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध क्यों किए जा रहे हैं? उक्त अवधि में उक्त जिलों में आदिवासियों के विरुद्ध कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं? मनावर विधानसभा क्षेत्र में शराब की कितनी वैध दुकानें हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति, क्रमश: मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77, दिनांक 25.02.2020, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41, दिनांक 21.01.2022 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62, दिनांक 22.02.2023 में प्रकाशित अनुसार, संपूर्ण मध्यप्रदेश में उक्त वर्षों में संचालित मदिरा दुकानों की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जाता है। आदिवासी बाहुल्य जिलों में मदिरा दुकानों के लायसेंस मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित आबकारी नीति के अन्तर्गत ही दिये जाते हैं, जिनमें जाति के आधार पर ठेका दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) आदिवासी बाहुल्य जिलों में भी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुसार, वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की आबकारी नीति में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नवीनीकरण/लॉटरी/ओपन टेण्डर के माध्यम से ठेके दिये जाते रहे हैं। पेसा अधिनियम 2022 के अध्याय-7 में मादक पदाथों नियंत्रण के प्रावधान वर्णित है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। वर्ष 2022-23 में प्रश्नांश में उल्लेखित समस्त जिलों की समस्त मदिरा दुकानों को कम्पोजिट मदिरा दुकान में परिवर्तन कर दिया गया था, परन्तु कोई भी नवीन कम्पोजिट मदिरा दुकान नहीं खोली गई है। जिला खरगोन, जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर को छोड़कर अन्य किसी जिले में कोई मदिरा दुकान नये स्थल पर विस्थापित नहीं की गयी है। वर्ष 2022-23 में जिला खरगोन में 30, जिला झाबुआ में 11 तथा जिला अलीराजपुर में 02 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को नवीन आपत्ति रहित स्थल पर विस्थापित किया गया है। (ग) जिला धार, झाबुआ, बड़वानी खरगोन, अलीराजपुर तथा रतलाम में वार्षिक खपत एवं आय अवैध शराब के पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 61-घ के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में छूट प्रदान की गई है, परन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समाराहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकता है तथा इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा के कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर तथा प्रति गृहस्थी 15 लीटर तथा विशेष परिस्थितियों में सामाजिक तथा धार्मिक समारोह के अवसर पर प्रति गृहस्थी 45 लीटर निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान अनुसार शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा रखना तथा अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन करने में संलिप्त होने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते है। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से जनवरी 2023 तक की अवधि में जिला धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर एवं रतलाम जिलों में आदिवासियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। मनावर विधान सभा क्षेत्र में कुल 06 कम्पोजिट मदिरा दुकानें स्थापित/संचालित हैं।
महाकाल लोक निर्माण की जांच के अनुसंधानकर्ताओं का तबादला
[सामान्य प्रशासन]
5. ( *क्र. 2534 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाकाल लोक के निर्माण में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए 15 अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज हुआ था? यदि हाँ, तो FIR की प्रति एवं प्रकरण दर्ज करने के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रकरण दर्ज होने के बाद कौन-कौन से अधिकारियों को आर्थिक अपराध ब्यूरो ने पेशी व बयान के लिए बुलाया था? उनके पदनाम व आरोप पत्र सहित पूर्ण विवरण देवें। (ग) क्या EOW के महानिदेशक श्री मकवाना को पेशी, बयान के बाद हटाकर उनके स्थान पर श्री चौधरी को पदस्थ किया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि हाँ, है तो क्या कारण है कि अपराध की विवेचना के दौरान अनुसंधान पूर्ण होने से पूर्व ही अनुसंधानकर्ताओं का तबादला क्यों किया गया? (ड.) क्या प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए पंजीबद्ध प्रकरण में 15 अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में आरोप को दर्ज किया था? यदि हाँ, तो विभागीय जांच प्रचलित होने के उपरांत उन्हें किस अधिकारी ने किस आधार पर पदोन्नति दी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति
[महिला एवं बाल विकास]
6. ( *क्र. 2438 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनके स्वयं (विभाग) के आंगनवाड़ी भवन नहीं हैं? उनकी संख्या बतायें। (ख) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर विभाग के आंगनवाड़ी भवन उपलब्ध नहीं हैं, तो आंगनवाड़ी केन्द्र कहां पर संचालित हो रहे हैं? आंगनवाड़ी केन्द्र एवं जहां पर आंगनवाड़ी लगाई जा रहा है? उस स्थान का नाम बतावें। (ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के संबंध में विभाग की क्या कार्य योजना है? (घ) शासन/विभाग आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 190 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनके स्वयं (विभाग) के आंगनवाड़ी भवन नहीं हैं। (ख) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 99 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में व 91 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र एवं जहां पर आंगनवाड़ी लगाई जा रही है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है।
आशा, उषा पर्यवेक्षक की वेतन वृद्धि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( *क्र. 2457 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व तारांकित प्रश्न क्र. 120, दिनांक 26.07.2022 अनुसार आशा, उषा पर्यवेक्षक द्वारा न्याय संगत वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? स्पष्ट करें। (ख) क्या मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 24 जून, 2021 को आशा को 10,000/- एवं पर्यवेक्षक को 15,000/- रूपये निश्चित वेतन दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो प्रस्ताव शासन को कब भेजा गया व शासन द्वारा प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? क्या आशा/उषा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहन राशि हेतु व्हाउचरों का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हाँ, तो कितना शेष है? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? (ग) केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं योजनाओं को निचले स्तर तक प्रचार-प्रसार व लागू कराने व हितग्राहियों को लाभ दिलाने का कार्य आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या ये सभी कार्य मध्यप्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश में भी आशा एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आशा व ऊषा पर्यक्षकों को अन्य राज्य की तरह वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। म.प्र. राज्य शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि की शत-प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राज्य बजट से की जा रही है, इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों को रू. 50/- प्रतिदिन के मान से 30 दिवसों हेतु यात्रा भत्ता की राशि राज्य शासन की ओर से प्रदान की जा रही है, इस संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आशा कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। म.प्र. राज्य शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि की शत-प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राज्य बजट से की जा रही है, इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों को रू. 50/- प्रतिदिन के मान से 30 दिवसों हेतु यात्रा भत्ता की राशि राज्य शासन की ओर से प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( *क्र. 2558 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में हितग्राही की पात्रता के लिए निर्धारित मापदण्ड बतावें। जिला टीकमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) आवेदन पत्रों में से कितने हितग्राही योजना से लाभान्वित हुये हैं? नामवार निवास की सूची दी जावे।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। टीकमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 32 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) कुल प्राप्त 32 प्रकरणों में से 12 बच्चों के प्रकरण पात्र होने से स्वीकृत किये गए हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के नाम, निवास सहित जानकारी प्रकट करना निषेध है।
चिकित्सक/मेडिकल ऑफिसर्स की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( *क्र. 3192 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर स्थित विक्टोरिया अस्पताल एवं एल्गिन अस्पताल तथा मनमोहन नगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? कितने-कितने पद रिक्त हैं? भरे पदों पर कौन-कौन चिकित्सक नियुक्त हैं? (ख) उक्त अस्पतालों में प्रतिदिन मरीजों की आवक एवं ऑक्युपेंसी के हिसाब से कितने-कितने मेडिकल ऑफिसर्स की आवश्यकता है एवं कितने-कितने उपलब्ध हैं? (ग) क्या चिकित्सकों एवं मेडिकल ऑफिसर्स की कमी के चलते उक्त अस्पतालों में मरीजों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है? (घ) सरकार उक्त अस्पतालों में रिक्त पदों पर व आवश्यक चिकित्सक/मेडिकल ऑफिसर्स को कब तक पदस्थ करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर (500 बिस्तरीय) एवं एल्गिन अस्पताल (122 बिस्तरीय) तथा मनमोहन नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बिस्तरीय) में मापदण्ड अनुसार चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण विशेषज्ञों की 100 प्रतिशत पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रचलन में है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना भी निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी संविदा चिकित्सकों की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाएं
[सामान्य प्रशासन]
10. ( *क्र. 3104 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करने से पूर्व संशोधित उत्तर कुंजी को जारी करने के पूर्व में केन्द्र सरकार की परीक्षाएं जैसे रेल्वे, एस.एस.सी. द्वारा घोषित परिणाम से पूर्व संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाती है, उसके उपरांत ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है? (ख) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाती है, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी करने के उपरांत अपने संशोधित मार्क्स का पता चलता है, जो कि नार्मलाईजेशन प्रक्रिया के द्वारा एक परीक्षाओं के नंबर बढ़ाना और दूसरे के घटने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उत्पन्न करता है? (ग) क्या संशोधित उत्तर कुंजी परीक्षा पूर्व जारी होने से परीक्षार्थी अपने वास्तविक नंबर को जान सकते हैं और यदि संशोधित उत्तर कुंजी में किसी परीक्षार्थी को आपत्ति है तो उसका समाधान हो सकता है? (घ) क्या शासन केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली की भांति कर्मचारी मंडल में भी अंतिम परीक्षा परिणाम के पूर्व उत्तर कुंजी जारी करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? (ड.) कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी एवं सब इंजीनियर के परीक्षा परिणाम का नार्मलाईजेशन किस प्रकार किया गया। इन परीक्षा परिणामों में जिन परीक्षार्थियों के क्रमश: 134 एवं 138 नंबर थे, उनके नंबरों में कमी व बढ़ोत्तरी का क्या आधार रहा? स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आपत्तियुक्त सभी प्रश्नों का कुंजी समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण करवाकर विषय विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर विषय विशेषज्ञों की अनुशंसायें परिणाम के साथ मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है। कुंजी समिति की अनुशंसा अनुसार परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर, परिवर्तित उत्तर एवं निरस्त प्रश्न प्रदर्शित किये जाते हैं। (ख) कुंजी समिति की अनुशंसा अनुसार परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर, परिवर्तित उत्तर एवं निरस्त प्रश्न प्रदर्शित किये जाते हैं। नियम पुस्तिका में उल्लेखित नार्मलाईजेशन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम परिणाम जारी किया जाता है। (ग) अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का प्रश्न पत्र सबमिट करते ही तुरंत बाद सही उत्तर की संख्या का स्कोर कम्प्यूटर पर प्रदर्शित होता है। तदउपरांत प्रश्नों पर आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाईन अभ्यावेदन प्राप्त किए जाते हैं। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण कर नियमानुसार अंतिम परिणाम की कार्यवाही की जाती है। नियम पुस्तिका के नियमानुसार विषय विशेषज्ञों की अनुशंसा अंतिम होती है। उसके उपरांत संशोधन का प्रावधान नहीं है। (घ) कर्मचारी चयन मण्डल में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है। (ड.) उक्त दोनों परीक्षाओं का परिणाम आवश्यकतानुसार नियम पुस्तिका में उल्लेखित नियमानुसार (नॉर्मलाईजेशन की प्रक्रिया) जारी किया गया है, जिसकी जानकारी कर्मचारी चयन मण्डल की अधिकारिक वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
अंशकालीन (अकुशल) कर्मचारियों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
11. ( *क्र. 2713 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर पर अंशकालीन (अकुशल) कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि है तो विभागवार एवं जिलेवार नाम एवं पद, नियुक्ति दिनांक, वेतन, शैक्षणिक योग्यता, जनवरी 2023 की स्थिति में उम्र, पृथक-पृथक सूचियों में जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में ऐसे कर्मचारी जो 15 से 20 वर्ष से उक्त पद पर कार्यरत हैं, क्या उनको शासन द्वारा नियमित किये जाने हेतु कोई योजना लागू की गई है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक किस जिले में किस विभाग में कितने कर्मचारी नियमित किये गये हैं? दिनांक 01.01.2006 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी नियमित किये गये कर्मचारियों के नाम एवं पद, नियमित दिनांक, विभाग का नाम, वेतन की विभागवार एवं जिलेवार सूचियों के साथ नियम/निर्देश प्रस्तुत करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रदेश सरकार भविष्य में कोई योजना लागू करेगी।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।
लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा राशि
[महिला एवं बाल विकास]
12. ( *क्र. 3452 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष का प्रबंधन किस विभाग एवं किस संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं किस विभाग के किस संस्थान के पास कोष जमा है? (ख) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को कुल योग जमा राशि की जानकारी दें। (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में वर्ष 2018-19 से 31 दिसम्बर, 2022 तक में वित्तीय वर्षवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया एवं आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा की गई? (घ) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में वर्ष 2018 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक प्रतिवर्ष जमा राशि का विवरण, निकासी राशि का विवरण, ब्याज जमा राशि का विवरण एवं प्रतिवर्ष के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष योग राशि की जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि का प्रशासन एवं नियंत्रण वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा हैI निधि का प्रबंधन किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं वित्त विभाग के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में राशि जमा हैI (ख) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है I (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 31 दिसम्बर, 2022 तक में आवंटित बजट एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है I (घ) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है I
मुख्यमंत्री सचिवालय के A+Monit की नोटशीट पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( *क्र. 3443 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट में पदस्थ प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय से A+Monit की नोटशीट क्रमांक 780/CMS/MRG/2021, दिनांक 21.06.2021, 1332/CMS/MRG/2022, दिनांक 05.9.2022, 1996/CMS/MRG/2022, दिनांक 18.11.2022 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त नोटशीट पर प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय समन्वय में उक्त अधिकारी का स्थानांतरण करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक अनुमोदन कर स्थानांतरण किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अन्य अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरित करने हेतु वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक A+Monit की नोटशीटों पर विभाग द्वारा बिना स्वास्थ्य मंत्री के अनुमोदन व बिना समन्वय के आदेश किए गये हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) का आदेश उसी प्रकार जारी किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में मुख्यमंत्री सचिवालय से A+MONIT की नोटशीट क्रमांक 780/CMS/MRG/2021, दिनांक 21.06.2021 द्वारा प्राप्त प्रकरण में कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को संचालनालय के पत्र क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल-5/2021/1934, दिनांक 22.09.2021 के द्वारा पत्र जारी किया गया, पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष मॉनिट ए-प्लस प्रकरणों के संदर्भ में कार्यवाही प्रचलन में है। वर्ष 2020 में मॉनिट ए-प्लस प्रकरण क्रमांक 511/सी.एम.एस/एम.आर.जी/2020, दिनांक 28.09.2020 में मान. रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री जी द्वारा डॉ मनोज पाण्डेय के कोविड-19 के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए डॉ पाण्डेय को यथावत् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के प्रभार में रखे जाने का लेख किया गया था, उक्त मॉनिट ए-प्लस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में डॉ मनोज पाण्डेय यथावत प्रभार में पदस्थ हैं। (ख) जी नहीं, पूर्व के समान विषय के प्रकरण के संदर्भ में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री सचिवालय से मार्गदर्शन अप्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। कार्यवाही प्रचलन में है।
अवैध शराब परिवहन
[वाणिज्यिक कर]
14. ( *क्र. 2498 ) श्री वालसिंह मैड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में अंग्रेजी शराब की कितनी दुकानें संचालित हैं? वर्ष 2021 एवं 2022 में कितनी-कितनी राशि में उक्त दुकान हेतु टेण्डर दिया गया? (ख) झाबुआ जिले में वर्तमान तक झाबुआ जिले से सीमावर्ती गुजरात व राजस्थान में बड़े पैमाने पर शराब माफिया तस्करी कर रहें हैं एवं कितनी शराब तस्करी के प्रकरण विभाग द्वारा बनाये गये? (ग) झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग पर महुआ शराब व शादी या कार्यक्रम में जाते हुए, उन पर जबरन प्रकरण बनाये जा रहे हैं एवं बड़े शराब माफियाओं को छोड़ दिया जाता हैं? जबकि झाबुआ जिले के रजिस्टर्ड ठेकेदार शराब तस्करी में दाहोद (गुजरात) जेल गये हैं, उनके विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) झाबुआ जिले में वर्तमान में 33 कम्पोजिट मदिरा दुकानें संचालित है। वर्ष 2021-22 में 18 विदेशी मदिरा दुकानें संचालित थी, जिनका वार्षिक मूल्य रूपये 1924276451/- था। वर्ष 2022-23 में 33 कम्पोजिट मदिरा दुकानें संचालित हैं, जिनका वार्षिक मूल्य रूपये 2453221617/- है। (ख) झाबुआ जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा 06 प्रकरण शराब का अवैध परिवहन करते हुये बनाये गये हैं। (ग) झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग पर जबरन प्रकरण नहीं बनाये गये हैं और न ही किसी शराब माफिया या अन्य को छोड़ा गया है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2022-23 में लायसेंसी के विरूद्ध उल्लेखित अनियमितताएं पाये जाने पर संबंधित लायसेंस के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
निर्माण कार्य हेतु बजट आवंटन
[वित्त]
15. ( *क्र. 568 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में किस-किस निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? (ख) उपरोक्त में से किस-किस निर्माण कार्य के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? (ग) कितनी राशि का बजट लैप्स हो गया तथा इसका क्या कारण है? (घ) उक्त बजट से विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में क्या क्या कार्य पूर्ण हुए व कौन-कौन से बाकी हैं? सूची उपलब्ध करवाएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( *क्र. 3562 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05 जून, 2018 एवं 08 दिसम्बर, 2020 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये? (ख) यदि हाँ, तो क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन (N.H.M.) के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी जो कि लंबे समय से कार्यरत हैं एवं उनके द्वारा नियमित करने की मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो इन संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और कब यह लाभ दिया जायेगा तथा इनका नियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05 जून, 2018 के आदेशानुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, प्रश्नांश से संबंधित आदेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, वर्तमान में संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के मासिक पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं होने से नियमितीकरण किया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना विंग द्वारा कराये गये कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 1943 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिले में स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना विंग द्वारा वर्ष 2018 से आज दिनांक तक निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों की वर्तमान स्थिति, लागत व स्थान सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में विभाग द्वारा उपरोक्त निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों का भूमिपूजन/लोकार्पण कराया गया है? यदि हाँ, तो कब और किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उसके उपरांत भी उपरोक्त कार्यों का भूमिपूजन/लोकार्पण जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधोसंरचना विंग के पास जिला सिवनी के लिये कोई कार्य योजना प्रस्तावित है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( *क्र. 3557 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 के द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को उनके यहां संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किये जाने का प्रावधान किया गया था एवं इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन/संशोधन कराना था? (ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य शासन द्वारा संविदा कर्मियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतन का 90 प्रतिशत वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया था? (ग) यदि हाँ, तो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा (एन.एच.एम.) सहित कितने-कितने संविदा कर्मियों को नियमित पदों के वेतन का 90 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक 90 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। (घ) क्या संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में प्रश्नांश (क) अनुसार अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन/संशोधन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब शासनादेश का पालन किया जायेगा। (ड.) क्या विभाग द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कर्मियों को नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत दिया जा रहा है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतनमान दिये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं होने से नियमितीकरण किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण
[पर्यटन]
19. ( *क्र. 3653 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश भर में पर्यटन स्थलों को तेजी के साथ विकसित करते हुए पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में किन-किन मुख्य स्थानों पर बड़े एवं वृहद स्तर पर तथा जिलेवार लघु एवं छोटे पर्यटन स्थलों को तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है? (ग) संभागीय अथवा जिला मुख्यालय पर वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी बजटीय स्वीकृति देकर कार्य हुए? (घ) रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन विकासखण्डों में इस हेतु कार्ययोजना बनाई जाकर स्वीकृतियां दी गई तथा पिपलोदा तहसील व जावरा तहसील अंतर्गत प्राप्त विभागीय प्रस्तावों/प्रश्नकर्ता द्वारा निवेदित पत्रों एवं सदन में उठाये प्रश्नों पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं एवं उन्हें कब तक स्वीकृतियां दी जा सकेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) रतलाम जिले के अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के विकास कार्यों हेतु शासन से राशि रूपये 85.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृति पत्रक जारी कर दिया गया है। कार्यों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं प्रस्तावित कार्यों के महत्व एवं औचित्य के आधार पर की जाती है।
जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराने के प्रावधान
[सामान्य प्रशासन]
20. ( *क्र. 3518 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा जनप्रतिनिधियों को उनके द्वारा चाही गई जानकारी एक तय समय-सीमा में उन्हें निःशुल्क प्रदाय करने का प्रावधान निहित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। क्या तय समय-सीमा में भी चाही गई जानकारी उपलब्ध न कराये जाने तथा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने वाले ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान निहित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो क्या कलेक्टर नीमच को औद्योगिक इकाई अडानी विल्मर लि. भाटखेड़ा की जानकारी देने सम्बंधी प्रेषित किये गये मेरे पत्र क्रमांक 611 दिनांक 14.12.2022 की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) वांछित जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी तथा क्या शासन विलम्ब से जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) माननीय संसद सदस्यों/विधायकगणों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश हैं। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। (ग) एवं (घ) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच के पत्र क्रमांक 593, दिनांक 03/03/2023 द्वारा जानकारी प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को प्रेषित की जा चुकी हैं।
विधायक निधि के उपयोग की समय-सीमा
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
21. ( *क्र. 3656 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक निधि के आवंटन का पूर्ण उपयोग प्रत्येक सत्र में 31 मार्च तक खर्च करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या इस 31 मार्च तक खर्च करने के प्रतिबन्ध को सांसद निधि के तर्ज पर समाप्त करने की कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो प्रतिबन्ध को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा? (ख) क्या मान. सांसदों द्वारा अपनी सांसद निधि का उपयोग सम्पूर्ण 5 वर्ष तक किया जा सकता है? इसमें 31 मार्च तक राशि खर्च करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता? यदि हाँ, तो विधायक निधि के प्रतिबन्ध के कारण को स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा कब-कब अपने पत्रों के माध्यम से 31 मार्च तक राशि खर्च करने के प्रतिबन्ध हटाने की मांग की, उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या सांसद निधि की तर्ज पर विधायक निधि के लिए जिला प्राधिकारी/कलेक्टर के नाम से खाता संधारित कर राशि का उपयोग किया जा सकता है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत राशि 31 मार्च तक की अवधि के लिए ही प्रदाय की जाती है। 31 मार्च की स्थिति में अव्ययित राशि स्वत: व्यपगत हो जाती है। (ग) मान. विधायक से इस संदर्भ में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मन्दसौर में कोई भी पत्र प्राप्त होना रिकॉर्ड अनुसार नहीं पाया गया है। वर्तमान में इस विषय पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) जी नहीं। इस संबंध में वर्तमान में ऐसा कोई नियम/प्रावधान नहीं है।
ओ.पी.एस. एवं एन.पी.एस. के संबंध में
[वित्त]
22. ( *क्र. 3466 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2005 से नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ओ.पी.एस. को बंद कर न्यू पेंशन एन.पी.एस. लागू की है, जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे दिनांक 01 जनवरी, 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी प्रभावित हुये हैं? (ख) क्या न्यू पेंशन स्कीम जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है? न्यू पेंशन स्कीम में 500-1000 रूपये तक पेंशन मिलती है? क्या इतनी कम राशि में कर्मचारी का वृद्धावस्था में भरण-पोषण हो सकता है? (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व की भॉंति मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। दिनांक 01 जनवरी, 2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त होने वाले सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम (N.P.S.) के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। (ख) जी हाँ, न्यू पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम (N.P.S.) अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को उसके पूर्ण सेवाकाल में जमा कुल अंशदान राशि के निधि मूल्य की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में भुगतान की जाती है तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। पेंशन राशि का निर्धारण कुल जमा राशि के निधि मूल्य पर आधारित है। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
न्यायालय के आदेश का पालन
[सामान्य प्रशासन]
23. ( *क्र. 1764 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 14.12.2022 से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) मंत्रालय भोपाल को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्रमांक ई.पी. 5/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 के पालन हेतु लेख किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रक्रिया और नियमों का पालन न करने एवं उल्लंघन करने पर रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश कर निर्णय पारित किया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त दोषी रिटर्निंग ऑफिसर का मूल पद एवं नाम और वर्तमान पदस्थापना की जानकारी उपलब्ध करायें। क्या उक्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त पत्र सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) मंत्रालय भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक दोषी रिटर्निंग ऑफिसर के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर ली गयी है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो निर्वाचन आयोग और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 14.12.2022 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक ई.पी. 5/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है। (ख) जी हाँ। (ग) विधानसभा क्षेत्र 47 खरगापुर में रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती वंदना राजपूत, डिप्टी कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ थीं। वर्तमान में श्रीमती राजपूत, संयुक्त कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पदस्थ हैं। जी नहीं। (घ) संबंधित अधिकारी के संबंध में कार्यवाही विधि अनुसार प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित राशन सामग्री
[महिला एवं बाल विकास]
24. ( *क्र. 1975 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत पिछले 4 वर्ष की अवधि में क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से टेक होम राशन योजना के तहत राशन सामग्री वितरित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में वितरित राशन सामग्री किन-किन वाहन क्रमांकों के माध्यम से कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सा राशन अथवा सामग्री दी गई एवं प्रति बच्चे के मान से सामग्री की मात्रा एवं वाहन क्रमांक की सूची के साथ ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र को कुल कितनी सामग्री वितरण हेतु दी गई थी, की मात्रा की जानकारी एवं वितरण पश्चात कितनी सामग्री शेष रही, की जानकारी भी दें। प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र कितने बालक, बालिका दर्ज थे? क्या उक्त मान से राशन सामग्री वितरित की गई? (ग) क्या उक्त योजना वर्तमान में भी चालू है एवं टेक होम योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरण के पश्चात शेष सामग्री का क्या किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्णित अवधि में 409 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से टेक होम राशन का वितरण किया गया। (ख) प्रश्नांश 'क' के क्रम में कुल वितरित टेक होम राशन सामग्री की मात्रा एवं वाहन क्रमांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। बच्चों को हलवा/बाल आहार/खिचड़ी साप्ताहिक (पांच दिवस हेतु) टेक होम राशन के रूप में वितरित की जाती है। प्रति सप्ताह हलवा (600 ग्राम)/बाल आहार (600 ग्राम)/खिचड़ी (625 ग्राम) प्रति बच्चा प्रदाय किया जाता है। आंगनवाड़ीवार दर्ज बच्चों की संख्या, वितरित सामग्री की मात्रा, वाहन क्रमांक एवं शेष मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों की संख्या एवं पूरक पोषण आहार की उपलब्धता के आधार पर राशन सामग्री वितरित की गई। (ग) जी हाँ। आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन वितरण साप्ताहिक रूप से किया जाता है। शेष सामग्री आगामी सप्ताह में वितरण हेतु उपयोग की जाती है।
स्व-रोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
25. ( *क्र. 1064 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2022 तक बड़वानी जिले में कितने हितग्राहियों को कितनी स्व-रोजगार योजनाओं के तहत प्रकरण स्वीकृत किये गये? हितग्राही संख्या, अनुदान राशि, योजना के नाम सहित वर्षवार बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार इन स्वीकृत योजनाओं में से कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा लोन के लिए बैंक गारंटी दी गई? हितग्राही संख्या सहित बतावें। (ग) उपरोक्त (क) अनुसार अवधि में बड़वानी जिले में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जो शासन स्तर से स्वीकृत हुए, लेकिन बैंकों द्वारा लोन न देने के कारण लंबित हैं? इनकी संख्या देवें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) बड़वानी जिले से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनान्तर्गत विभाग द्वारा पात्र प्रकरणों को संबंधित बैंक शाखाओं को अनुशंसित किया जाता है, ऋण स्वीकृत किए जाने की अधिकारिता बैंकों की है। बैंकों में लंबित प्रकरणों की संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आंगनवाड़ी
भवनों की
जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
1. ( क्र. 643 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महेश्वर विधानसभा में कुल कितनी आंगनवाड़ियां है। उसमें से कितनी भवन विहिन है तथा कितनी के भवन जर्जर स्थिति में है? संख्या बतावें? (ख) उक्त भवन विहिन व जर्जर आंगनवाड़ी भवनों को कब तक नये भवन देने की कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महेश्वर विधानसभा में 333 आंगनवाड़ियां है। उसमें से 182 भवन विहिन है तथा 25 के भवन जर्जर स्थिति में है। (ख) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
रूकमणि माता की मूर्ति स्थापित किया जाना
[संस्कृति]
2. ( क्र. 712 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला दमोह के पटेरा विकासखण्ड अंतर्गत रूकमणि माता की मूर्ति कुण्डलपुर से कब चोरी हुई थी? राजस्थान में मूर्ति मिल गई थी, जिसे प्रशासन द्वारा ग्यारसपुर विदिशा के संग्राहालय में कब रखा गया था? जानकारी दी जावे। (ख) क्या जिला दमोह के पटेरा विकासखण्ड के कुण्डलपुर में रूकमणि माता की मूर्ति कुण्डलपुर में स्थापित किये जाने हेतु जनता द्वारा बार-बार ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो माता रूकमणि की मूर्ति कुण्डलपुर में कब स्थापित की जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जिला दमोह के पटेरा विकासखण्ड अंतर्गत यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के नियंत्रण में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
मंदिर/मस्जिद के निर्माण कार्य की स्वीकृति
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
3. ( क्र. 714 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माननीय मंत्री महोदय संस्कृति विभाग म.प्र. यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र हटा जिला दमोह में कितने मंदिर/मस्जिद शासन में पंजीबद्ध हैं? जिनके अध्यक्ष कलेक्टर/एस.डी.एम. हैं? (ख) क्या इनकी मरम्मत हेतु शासन द्वारा राशि जारी की जाती हैं? यदि हाँ, तो जिला दमोह की हटा विधानसभा क्षेत्र से आये प्रस्तावों पर चण्डी जी मंदिर/गायत्री शक्तिपीठ हटा के निर्माण कार्यों के लिए शासन स्तर पर आज दिनांक तक स्वीकृति प्रदाय क्यों नहीं की गई? कब तक की जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। मंदिर/मस्जिद में कलेक्टर/एस.डी.एम अध्यक्ष नहीं है। (ख) जी नहीं। शासन द्वारा केवल शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि जारी की जाती है। उपरोक्त क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रसूति सहायता राशि का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 802 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं कारण बतायें तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान हो जाना चाहिए? रायसेन जिले में उक्त निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ग) क्या (अनमोल पोर्टल) में त्रुटि के कारण प्रसूति सहायता राशि का भुगतान रायसेन जिले में नहीं हो पा रहा है यदि हाँ, तो (अनमोल पोर्टल) में सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक सुधार हो जायेगा? (घ) दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में प्रसूति सहायता की राशि भुगतान के संबंध में सीएम हेल्पलाईन 181 तथा अन्य माध्यमों से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ तथा कितनी शिकायतें लंबित है? उनका कब तक निराकरण होगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 23 फरवरी 2023 की स्थिति में जिला रायसेन में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत 5600 प्रकरण लंबित है। लंबित प्रकरणों के करणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हितग्राही के योजना अनुसार पात्र होने एवं सही बैंक खाता की जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर यथाशीघ्र भुगतान किए जाने के निर्देश है। रायसेन जिलें में निर्देशों का पालन किया जा रहा है। (ग) जी हाँ, अनमोल पोर्टल के ऐसे प्रकरण जिनमें तकनीकी त्रुटि के कारण पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा था उन प्रकरणों का भुगतान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। अनमोल पोर्टल पर सुधार कार्य हेतु पोर्टल का निर्माण करने वाली म.प्र.शासन की संस्था मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (मैप आईटी) के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर निर्देशित किया गया है एवं मैप आईटी के द्वारा किए जा रहे सुधार कार्य की समीक्षा प्रतिदिन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है तथा अनमोल पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। (घ) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक की अवधि में जिला रायसेन में प्रसूति सहायता राशि के भुगतान के संबंध में 1009 शिकायतें प्राप्त हुई है इनमें से 779 का निराकरण कर लिया गया है 230 शिकायतें लंबित है जिनका निराकरण यथाशीघ्र करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
5. ( क्र. 806 ) श्री रामपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण के संबंध में विभाग की क्या योजना है पूर्ण विवरण दें? (ख) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी कितने-कितने किलोमीटर बहती है तथा नर्मदा नदी के किनारे कौन-कौन से ग्राम स्थित हैं? उक्त ग्रामों में कितने घरों में शौचालय निर्माण नहीं हुआ है तथा क्यों कारण बतायें? (ग) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में किन-किन ग्रामों तथा शहरों का गंदा पानी मिलता है तथा उसकों रोकने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? पूर्ण विवरण दें? (घ) (नमामि गंगे प्रोजेक्ट) के तहत भारत सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है इसी भांति (नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट) हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के प्राप्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? पूर्ण विवरण दें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड
[सामान्य प्रशासन]
6. ( क्र. 1473 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक महत्व के पदों पर बैठें व्यक्ति ही क्रीमीलेयर की श्रेणी में आते है तथा शासकीय सेवकों के बच्चे नॉन क्रीमीलेयर की श्रेणी में आते है? यदि हाँ, तो शासकीय सेवकों के बच्चों द्वारा नॉन क्रीमीलेयर का पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र बनवाने पर उनके पालकों का वेतन एवं कृषि आय को वार्षिक आमदानी में सम्मिलित क्यों किया जाता है? कारण सहित विवरण देवें। (ख) पिछड़ा वर्ग के शासकीय सेवकों की क्रीमीलेयर में आने के लिए कौन-कौन से मापदंड निर्धारित किये गये हैं? मापदंडों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या पिछड़ा वर्ग पात्र आवेदकों के परिवारों की वार्षिक आमदानी आठ लाख से अधिक नहीं होना चाहिए? यदि हाँ, तो इस वार्षिक आय में पिछड़ा वर्ग आवेदक के पालक शासकीय सेवक होने पर उनकी मासिक आय तथा कृषि आय को सम्मिलित किया जाता है अथवा नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-28/2009आ.प्र./एक) दिनांक 25 अगस्त 2012 में क्रीमीलेयर के मापदंड अंतर्गत अपवर्जन नियम अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। परिपत्र की कंडिका 6 (I) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 की कंडिका (X) में दिए गये प्रावधान अनुसार।
स्वयं के उपयोग हेतु किराये के वाहन पर व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 1906 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत पदस्थ प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.) जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जबलपुर ने स्वयं के उपयोग हेतु किराये पर कौन सा वाहन किस के आदेश से लिया है? इस सम्बंध में विभागीय एवं शासन के क्या दिशा निर्देश हैं। वाहन के किराया पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? माह सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 तक एवं जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक की माहवार व्यय की जानकारी दें। वाहन ट्रेवल्स एजेंसी का नाम पता, वाहन का माडल पं.क्र.सहित आर.टी.ओ. में वाहन कब से किस उद्देश्य के लिये पंजीकृत है? (ख) प्रश्नांकित वाहन का किराया से सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों का सत्यापन किसने किया? बिलों की छायाप्रति दें। (ग) प्रभारी डी.पी.एम. जबलपुर ने माहवार अग्रिम दौरा कार्यक्रम का अनुमोदन किस सक्षम अधिकारी से कराया है? दौरा से सम्बंधित किये गये कार्य की रिपोर्ट डायरी का अवलोकन/अनुमोदन किसने किया है? दौरा से सम्बंधित वाहन माहवार कितने-कितने किमी चला? लागबुक का सत्यापन किसने किया हैं? दौरा कार्यक्रम की अनुमोदित छायाप्रति दें। क्या शासन किराया के वाहन में शासकीय राशि का दुरूपयोग, अपव्यय करने वाले दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुष्मान योजनांतर्गत दिए जाने वाली सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( क्र. 1978 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित आयुष्मान योजना में मरीजों को किन-किन बीमारियों के ईलाज की एवं जांच की सुविधा है? इस हेतु भोपाल संभाग अंतर्गत किन-किन निजी चिकित्सालयों में किन-किन बीमारियों के ईलाज हेतु अधिकृत किया गया है के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित आयुष्मान योजना में ईलाज के संबंध में कौन-कौन सी जांचों की सुविधा है एवं ईलाज उपरांत कितने दिनों की दवाइयाँ, ऑपरेशन के समय कौन-कौन से इम्प्लांट एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएँ।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
संविदा कर्मचारियों के 20 प्रतिशत पद का आरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
9. ( क्र. 2113 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संविदा नीति/निर्देश जारी किये थे, उस नीति में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए उल्लेख किया गया था कि विभागों द्वारा सीधी भर्ती किए जाने वाले पदों का 20 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जायेंगे? यदि हाँ, तो बतलावे। (ख) कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत दो वर्षों में कौन-कौन से विभागों, निगम मण्डलों, की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया हैं, उनमें से किस-किस विभाग, निगम, मंडल बोर्ड के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत पदों के लिए भर्ती के लिए आरक्षण किया गया हैं तथा किन-किन विभागों, निगम मंडलों, बोर्डो के द्वारा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की 5 जून 2018 की संविदा नियमितीकरण नीति के तहत 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण नहीं किया गया हैं? यदि नहीं, किया गया हैं तो इसके लिए उस विभाग का कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, उस पर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? 20 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के लिए आरक्षित नहीं किये जाने के कारण जो संविदा कर्मचारियों का नुकसान हुआ हैं उसकी भरपाई सरकार किस तरह से करेगी? (ग) जिन विभागों ने 5 जून 2018 की संविदा की नीति के तहत 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण नहीं किया गया हैं उसके लिए म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग फिर से भर्ती करायेगा? करायेगा तो कब तक? इसके लिए विभागों को पुन: निर्देश जारी करेगा? करेगा तो कब तक? (घ) 5 जून 2028 की संविदा नियमितीकरण नीति के अनुसार विभागों के द्वारा सीधी भर्ती के पदों के लिए आयु सीमा में संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दिये जाने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा निकाल गई भर्ती में किन-किन विभागों और पदों के लिए संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी गई हैं विभागवार और पदवार जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून,2018 की कंडिका 1.4 में भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश प्रदान किए गये। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत वेतन का प्रदाय
[वित्त]
10. ( क्र. 2114 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संविदा नियमितीकरण नीति-निर्देश जारी किये थे, उस नीति में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90 प्रतिशत वेतन दिये जाने के निर्देश थे, जिसके तारतम्य में वित्त विभाग से सहमति लेना आवश्यक थी जिसके लिये अनेक विभागों और उनकी योजनाओं के द्वारा नस्तियां वित्त विभाग को भेजी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो वित्त विभाग में कौन-कौन से विभाग, निगम मंडल, योजनाओं परियोजनाओं के द्वारा संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत वेतन देने की अनुमति/सहमति देने हेतु नस्ती भेजी गई हैं? विभागवार नाम बतायें। वित्त विभाग को कब प्राप्त हुई हैं, दिनांक सहित बतायें। वित्त विभाग में अनुमति/सहमति के लिए संविदा कर्मचारियों की नस्ती कब से लंबित हैं? दिन, महीने सहित जानकारी दें। इसके लिए वित्त विभाग नेक्या-क्या कार्यवाही की? वित्त विभाग में नस्तियां लंबित हाने के कारण कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उस पर क्या-क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? (ग) वित्त विभाग ने किन-किन विभागों, निगम-मंडलों, योजनाओं-परियोजनाओं के संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नियमितीकरण नीति के तहत 90 प्रतिशत वेतन दिये जाने की सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया हैं? (घ) 90 प्रतिशत वेतन के लिए जिन विभागों की नस्ती लंबित है उन पर वित्त विभाग कब तक सहमति प्रदान करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून,2018 में वित्त विभाग से सहमति का उल्लेख नहीं है। (ख) विभागों से नस्तियाँ प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 में वित्त विभाग से सहमति का उल्लेख नहीं है। (घ) नीतिगत निर्णय होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन नर्सिंग महाविद्यालय का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 2215 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के सृजन के विभागीय मापदंड क्या है? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में 100 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत है तथा विभागीय सक्षम चिकित्सकों एवं विभागीय कर्मचारियों की स्थापना भी शासन द्वारा पूर्व में की जा चुकी लेकिन चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में अब तक अविकसित क्षेत्र रहा है क्षेत्र में हरिजन आदिवासी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सहित निर्धन परिवारों की जनसंख्या अत्यधिक है छात्रों को नर्सिंग शिक्षा के अध्ययन के लिए अन्यत्र जिलों में जाना पड़ता है। (ग) यदि प्रश्नांश "ख" का उत्तर सकारात्मक है तो माननीय मंत्री महोदय विषय लोक महत्व का होने से जनहित में त्योंथर में नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र सुनिश्चित कराए जाने की कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के सृजन के लिये इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मापदण्ड नियत है, मापदण्ड जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। रीवा जिले में 01 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय तथा 09 अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है अतः यह कहना सही नहीं है कि छात्रों को नर्सिंग शिक्षा के लिये अन्यत्र जिलों में जाना पड़ता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत नर्सिंग महाविद्यालय सृजन/खोलने की कोई नवीन योजना नहीं है।
मंदिरों एवं तालाबों की भूमियों का अवैध हस्तांतरण
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
12. ( क्र. 2354 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या तहसील रघुराजनगर जिला-सतना के अंतर्गत आने वाले डालीबाबा मंदिर/जगतदेव तालाब मंदिर/व्यंकटेश मंदिर/रामटेकरी मंदिर सहित समस्त उन मंदिरों जिनके संरक्षक कलेक्टर सतना हैं, उन मंदिरों में वर्ष 1958-1959 की खसरा खतौनी में कितने रकबे व कौन-कौन सी आराजी क्रमांकों की भूमियां दर्ज थी? प्रत्येक मंदिरों के नामवार/भूमियों में रकबेवार/स्थानवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मंदिरों की कितनी-कितनी, किस आराजी क्रमांकों की, कितने रकबे की भूमियां प्रश्नतिथि तक शेष बची हैं? मंदिरों के नामवार/स्थानवार/आराजी क्रमांकवार/रकबे बार जानकारी दें। बतायें कि कितने-कितने रकबे की, किस-किस आराजी क्रमांकों पर किन-किन मंदिरों की भूमियों का अवैध हस्तांतरण किस-किस नाम/पते को हो चुका है? क्या राज्य शासन इस हस्तांतरण को वैध मानता है कि अवैध? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानों के अंतर्गत आने वाले किन-किन तालाबों (नाम व जगह का नाम दें) की वर्ष 1958-1959 की खसरा खतौनी में कितने-कितने रकबे की, किस-किस आराजी क्रमांकों की कितनी-कितनी भूमि थी? प्रश्नतिथि तक किस तालाब की कितनी भूमि किस आराजी क्रमांकों की कितने रकबे की शेष बची है? (घ) राज्य शासन/जिला प्रशासन मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे को हटाये जाने के स्पष्ट नीति के तहत प्रश्नांश (क) (ख) (ग) में वर्णित अवैध कब्जे से मंदिरों/तालाबों की भूमि मुक्त करायेगा या नहीं? अगर करायेगा तो कार्यवाही का विवरण दें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मंदिरों की भूमियों का अवैध हस्तांतरण किये जाने की जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तालाब जगतदेव तालाब है। वर्ष 1958-59 में मौजा सतना की आराजी 257 रकवा 13.00 अभिलेख में म.प्र. शासन तालाब दर्ज है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के अनुसार मंदिरों एवं तालाब की भूमियों में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा नहीं किये जाने के कारण शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
पुरानी पेंशन योजना की मांग
[वित्त]
13. ( क्र. 2472 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में समस्त कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो कब तक कर्मचारी संगठन की न्यायोचित मांगों पर शासन निर्णय लेगा? समयावधि बताएं। नीति बना रहे हो तो क्या और कब तक लागू होगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
देवास विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
14. ( क्र. 2497 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन की नल-जल योजना अनुसार देवास विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी योजनायें प्रस्तावित हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित नल-जल योजना में कितनी योजना पूर्ण हो चुकी हैं व कितनी योजना अपूर्ण हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 72 नल-जल योजनाएं। (ख) प्रस्तावित 72 नल-जल योजनाओं में से वर्तमान में 37 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 14 पूर्ण हो गई हैं तथा 23 अपूर्ण (प्रगतिरत) हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की पदपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( क्र. 2560 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र खरगापुर अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर में कितने चिकित्सक कार्यरत है? सूची सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर की सूची अनुसार कोई महिला चिकित्सक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में विभाग कब तक महिला चिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित करेगा? (ग) एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभाग द्वारा कौन-कौन से पद सृजित किये गये हैं एवं इन पदों पर कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ किए जाने का प्रावधान है? पदवार संख्या बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं रिक्त है। प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञों के 631 पद स्वीकृत एवं मात्र 211 स्त्रीरोग विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में पदस्थापना किए जाने में कठिनाई हो रही है। (ग) पद स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संस्था में पद स्वीकृति एवं अधिकारी/कर्मचारियों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापनाएं की जाती है। पदवार संख्या जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
16. ( क्र. 2578 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2644 दिनांक 16.03.2022 में विधानसभा क्षेत्र पानसेमल के स्कूलों में 583 स्कूलों में कार्य पूर्ण होना बताया गया है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 560 दिनांक 19.12.2022 में किये गये सत्यापन में पूरे जिले में मात्र 185 स्कूलों में पेयजल कि सुविधा प्राप्त है? यदि स्कूल शिक्षा विभाग का सत्यापन सही हैं तो सदन के समक्ष फर्जी जानकारी किस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत कि गई उसका नाम बतावें एवं विभाग उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा, यह भी बतावें? (ख) बड़वानी जिले की शालाओं एवं स्कूलों में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत कुल कितने नलकूप खनन किये गये उनकी सूची, प्रत्येक नलकूप खनन पर किया गया व्यय, ठेकेदार का नाम, कितने नलकूप क्रियाशील हैं? कितने अक्रियाशील हैं? प्रत्येक नलकूप खनन जिसके यहां पर खोदा गया है, उस विभागीय जिला अधिकारी का सत्यापन प्रमाण-पत्र देवें? (ग) बड़वानी जिले के स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कुल राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? प्राप्त स्वीकृति के विरूद्ध कितनी व्यय हुई, कितनी शेष हैं, कितनी ठेकेदारों से रिकवरी की गई हैं, प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी देवें। (घ) दिनांक 01.08.2022 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता से प्राप्त समस्त शिकायतों कि प्रति देवें एवं उन पर क्या कार्यवाही कि गई हैं? (ड.) प्रचार-प्रसार गतिविधियों के लिए योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक किया गया व्यय, एजेंसी चयन के लिए जारी विज्ञापन, सफल निविदाकार का आदेश एवं कार्यालय की केश बुक 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 2595 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जिला चिकित्सालय अशोकनगर में कितने विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) यदि रिक्त हैं तो इन पदों को भरने की क्या कोई योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो कब तक? इन पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां कर दी जावेगी?
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश
लोक सेवा आयोग
के माध्यम से
विशेषज्ञों
के कुल
स्वीकृत पदों
में से 25
प्रतिशत पदों
को सीधी भर्ती
के माध्यम से
भरे जाने की
कार्यवाही
प्रचलन में है, हाल ही में
मध्यप्रदेश
लोक सेवा आयोग
से चयनित दो
स्त्रीरोग
विशेषज्ञ की
पदस्थापना
आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा
जिला
चिकित्सालय
में की गई है परंतु
उक्त
विशेषज्ञों
द्वारा
कार्यग्रहण नहीं
किया गया है। अन्य
विशेषज्ञताओं
में नियुक्ति
के संदर्भ में
माननीय उच्च
न्यायालय
जबलपुर
द्वारा याचिका
क्रमांक 27933/2022 में पारित
आदेश दिनांक 31.01.2023 में
नियुक्ति
आदेश जारी
करने पर स्थगन
दिया गया है, माननीय
उच्च
न्यायालय
निर्णय के अध्यधीन
पदस्थापना
संबंधी कार्यवाही
प्रचलन में है।
पदपूर्ति एक
निरंतर
प्रक्रिया है
निश्चित समयावधि
बताई जाना
संभव नहीं है।
परिशिष्ट
- "आठ"
स्टॉफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 2596 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्रांर्गत जिला चिकित्सालय अशोकनगर में कितने स्टॉफ नर्स एवं कितने पैरामेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत हैं कितने पद भरे हैं तथा कितने रिक्त हैं? (ख) यदि पद रिक्त हैं तो इन पदों को भरने की क्या कोई योजना प्रचलित हैं यदि हाँ, तो कब तक इन पदों पर स्टॉफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्तियों कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला अशोकनगर में स्टॉफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) के 107 पद स्वीकृत 79 कार्यरत एवं 28 पद रिक्त है। पैरामेडिकल स्टॉफ 37 पद स्वीकृत 13 कार्यरत एवं 24 पद रिक्त है। (ख) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण छात्राओं का आबंटन विभाग अन्तर्गत संचालित चिकित्सा/स्वास्थ्य संस्थानों के रिक्त नर्सिंग ऑफीसर के पद पर किया जाता है। पैरामेडिकल स्टॉफ की पद पूर्ति के लिये मांग पत्र कर्मचारी चयन मण्डल को प्रेषित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ऑपरेटर द्वारा गलत भुगतान
[महिला एवं बाल विकास]
19. ( क्र. 2621 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला बाल विकास विभाग जिला खरगोन में एक ऑपरेटर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद के नाम पर लाखों रुपए अपने रिश्तेदारों के खाते में डाले गए, उस संबंध में क्या कार्रवाई की गई? (ख) किसी तरह का गलत भुगतान न हो इसकी जिम्मेदारी लेखा शाखा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय की होती है, तो क्या लेखा शाखा कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महिला एवं बाल विकास जिला खरगोन की परियोजना महेश्वर में एक ऑपरेटर श्री अनिल रमेश अलावे द्वारा अनियमित बैंक खातों में भुगतान की गई राशि की वसूली की जाकर चालान से बैंक में जमा की गई तथा अनिल रमेश अलावे के विरुद्ध थाना महेश्वर में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी महेश्वर एवं पुलिस अधीक्षक खरगोन को पत्र प्रेषित किए गए जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 पर है। कलेक्टर, जिला खरगोन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला खरगोन द्वारा संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 पर है। कार्यवाही प्रचलित है। (ख) लेखा शाखा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई अनियमितता नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। भुगतान की प्रक्रिया संबंधी निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 पर है।
ऋण प्रकरणों की स्वीकृति
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
20. ( क्र. 2698 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्योग विभाग द्वारा खण्डवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं में कितनी राशि के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये समस्त प्रकरणों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाकर कितने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं? (ग) विभाग द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में से कितने प्रकरणों को बैंकों द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया और क्यों? क्या इस संबंध में विभाग द्वारा प्रयास किये गये है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या राज्य शासन ऐसी नीति बनाने पर विचार करेगा, जिसमें उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये शत्-प्रतिशत प्रकरणों में बैंकों द्वारा ऋण जारी किया जाए?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों के प्रकरण विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा बैंकों को अनुशंसित/अग्रेषित किये जाते हैं, ऋण प्रकरणों पर स्वीकृति का निर्णय बैंकों द्वारा लिया जाता है। स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को अनुशंसित/अग्रेषित किये गये स्वरोजगार के ऋण प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्त में से बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) बैंकों द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। बैंक द्वारा अस्वीकृत किये गए प्रकरणों के प्रमुख कारणों में सिबिल स्कोर कम होना, प्रोजेक्ट नोट वायबल, दस्तावेजों की पूर्ति न होना, लक्ष्य पूर्ति होना आदि कारण शामिल हैं। प्रकरणों की स्वीकृति के लिये किये गये प्रयासों के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा बैंक शाखाओं से सतत् संपर्क किया गया, जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति में बैंकों के साथ समीक्षा की गयी तथा मुख्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भी प्रगति के लिये बैंक प्रमुखों को निर्देश दिये गये हैं। (घ) उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को अनुशंसित/अग्रेषित किये गये शत्-प्रतिशत प्रकरणों में ऋण वितरण की नीति बनाया जाना व्यवाहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि ऋण प्रकरण में स्वीकृति की अधिकारिता बैंकों की है, जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी तथा बैंकों के नियम-निर्देशों के अनुसार ऋण प्रकरण में स्वीकृति का निर्णय लेते हैं।
पुरानी पेंशन एवं डी.ए. का भुगतान
[वित्त]
21. ( क्र. 2728 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न्यू पेंशन स्कीम 2004 में लागू की गई थी जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की क्या योजना है? (ख) चूंकि अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। तो म.प्र. में क्यों नहीं की गई? (ग) प्रशासनिक लोक सेवकों को बढ़ा हुआ डी.ए. 4 प्रतिशत जुलाई 2022 से दिया गया और अन्य कर्मचारियों को जनवरी 2023 से लाभ दिया गया ऐसा भेदभाव क्यों? क्या अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों को भी जुलाई, 2022 से 4 प्रतिशत डी.ए. दिया जाएगा? यदि नहीं, तो स्पष्ट कारण बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) 2004 में लागू न होकर 01 जनवरी 2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त होने वाले सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये लागू है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। (ग) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य एवं राज्य शासन के शासकीय सेवक अलग-अलग सेवा नियमों एवं सेवा शर्तों से प्रशासित होते है। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर उचित निर्णय लेता है। (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय मंदिर समिति की बैठक
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
22. ( क्र. 2749 ) श्री संजय यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नगर निगम जबलपुर के वार्ड 71, दुर्गा दास राठौर वार्ड स्थित प्राचीन त्रिपुर सुंदरी मंदिर किसके अधीन है? (ख) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गौरखपुर, जिला जबलपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जबलपुर के साथ मंदिर कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल हैं? मंदिर कमेटी सदस्यों की सूची देवें। शासन अधिनस्थ मंदिरों में कमेटी की बैठक नियमानुसार कब-कब ली जानी चाहिए एवं त्रिपुर सुंदरी मंदिर कमेटी की बैठक गत 1 वर्ष में कब-कब हुई एवं वर्तमान में कब से नहीं हुई है? (ग) त्रिपुर सुंदरी मंदिर का कितना पैसा बैंक खाते/एफ.डी. एवं लॉकर में जेवरात (सोना/चांदी) जमा है? गत 2 वर्षों में मंदिर की दान पेटी कब-कब खोली गई? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त मंदिर से होने वाली आय से गौ-अभयारण्य बनाये जाने का प्रस्ताव पर समिति द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? कब तक उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाकर स्वीकृति दी जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सक एवं गैर चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 2755 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र-13 गोहद, जिला भिण्ड में स्थित शासकीय चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं, इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। अन्य तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
ई.ओ.डब्ल्यू. में भ्रष्टाचार की शिकायतें
[सामान्य प्रशासन]
24. ( क्र. 2756 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वितग 3 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र-13 गोहद, जिला भिण्ड में पदस्थ किस-किस अधिकारी के विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन शिकायतों में ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा मामला दर्ज किया जाकर जाँच की गई है? (ग) कितने मामलों में छापे मारे गए? गिरफ्तारी की गई अथवा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधान सभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। परन्तु उपलब्ध अभिलेखानुसार गोहद क्षेत्र के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों/अपराध की जानकारी निम्नानुसार है :- 1. शिकायत क्रमांक 211/2021 अनावेदक श्री रोशन सिंह गुर्जर, पंचायत सचिव गोहद (ऐंचारा/पिपरोली) जिला भिण्ड 2. शिकायत क्रमांक 91/2022 अनावेदक लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों 3. शिकायत क्रमांक 387/2022 अनावेदक श्रीमती सीमा त्रिपाठी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग गोहद जिला भिण्ड। (ख) शिकायत क्रमांक 211/2021 की जांच उपरांत अपराध क्रमांक 21/2022 धारा भ्रनिअ 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) (ख) 13 (2) पंजीयन दिनांक 09.02.2022 श्री रोशन सिंह गुर्जर पंचायत सचिव गोहद (ऐंचारा/पिपरोली) जिला भिण्ड के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। (ग) अपराध क्रमांक 21/2022 में श्री रोशन सिंह गुर्जर पंचायत सचिव गोहद (ऐंचारा/पिपरोली) जिला भिण्ड के विरूद्ध दिनांक 09.02.2022 को छापा की कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रकरण विवेचना में लंबित है।
आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
25. ( क्र. 2771 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा में आंगनवाड़ी के कुल कितने केन्द्र हैं? (ख) उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? (ग) उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो पंचायत भवन में संचालित हैं? (घ) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों को कब उनके भवन उपलब्ध हो सकेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सौंसर विधानसभा में आंगनवाड़ी के कुल 349 केन्द्र हैं। (ख) उपरोक्त में से 71 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग) उपरोक्त में से 13 आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो पंचायत भवन में संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं का परामर्श देने की अनुमति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
26. ( क्र. 2774 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने और अधिक लोगों को उपलब्ध कराने के लिये आयुष चिकित्सकों को सीमित मात्रा में एलोपैथी दवाओं का परामर्श देने की अनुमति दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में इस प्रकार की अनुमति दी गई है? (ग) क्या सरकार प्रदेश में भी आयुष चिकित्सकों को सीमित मात्रा में एलोपैथी दवाओं का परामर्श देने की अनुमति देने पर विचार करेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) महाराष्ट्र राज्य में। अन्य राज्यों की जानकारी प्राप्त नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
पेंशनर की मांगों का निराकरण
[वित्त]
27. ( क्र. 2777 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा पेंशन महंगाई राहत की मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार पेंशनर की मांगों पर शासन विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक इनकी मांगे पूरी की जाएगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। पेंशन मंहगाई राहत के संबंध में मांग किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अनुसार राज्य के पेंशनरों को अतिरिक्त मंहगाई राहत स्वीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन की सहमति आवश्यक है। राज्य के पेंशनरों को 38 प्रतिशत के मान से मंहगाई राहत प्रदान करने की सहमति हेतु छत्तीसगढ़ शासन को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2023 से लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
जल-जीवन मिशन अंतर्गत जल का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
28. ( क्र. 2786 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतधरू जल संवर्धन योजना अंतर्गत जल-जीवन मिशन से घर-घर पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार एवं टंकी का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ग्राम मझगुआ, पचपेड़ा, माधो, सर्रा,सरसेला, बोरिया, सनाई, देवरी कला, देवरी शंकर, कुदपुरा, फुलर, भैंसा, उन्हारीखेड़ा, डबा, सातापेरी आदि में घर-घर पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार एवं टंकी का निर्माण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा कब तक किया जाएगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त ग्राम विस्थापन की सूची में है? यदि हाँ, तो क्या विस्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने में कम से कम 5 से 10 वर्ष लगने की संभावना है? यदि हाँ, तो विस्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इन ग्रामों के ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्धता के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नाधीन उल्लेखित ग्राम नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र में स्थित हैं एवं इनके विस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: इन ग्रामों में कार्य नहीं किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विभागीय जांच एवं बहाली
[महिला एवं बाल विकास]
29. ( क्र. 2805 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास एकीकृत परियोजना जिला सिवनी में सहायक ग्रेड-3 के किस दिनांक से किस दिनांक तक सहायक ग्रेड-3 के पद पर सुरेश कुमार मकवानी पदस्थ था? सहायक ग्रेड-3 को किस धारा के तहत किस संगीन अपराध में जेल भेजा गया था? उसके विरूद्ध क्या विभागीय जांच संस्थित की गई है? क्या विभागीय जांच के चलते निलंबन से बहाल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किन सेवा शर्तों के तहत बहाल किया गया? कारण सहित बतावें। यदि नहीं, तो निलंबन से बहाल करने के आदेश क्यों किये गये? (ख) क्या सिविल सेवा वर्गीकरण आचरण नियम 1966 के उप नियम एक, दो, तीन के तहत उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ग) क्या संबंधित अधिकारियों के द्वारा नियमों की अनदेखी कर संगीन अपराध में लिप्त रहने वाले सहायक ग्रेड-3 को बहाली का लाभ देकर विभागीय जांच संस्थित की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) विभागीय जांच में किस अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है? इनके द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) श्री सुरेश कुमार मकवानी कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना, सिवनी ग्रामीण, जिला सिवनी में दिनांक 23.12.2002 से दिनांक 18.01.2010 तक सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ था। उक्त सहायक ग्रेड-3 को धारा-394-414 भा.द.वि. के तहत लूट की संपत्ति घर पर छुपाने के संगीन अपराध में जेल भेजा गया था। जी हाँ, उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जी हाँ, विभागीय जांच के चलते कर्मचारी को निलंबन से बहाल किया जा सकता है। श्री सुरेश कुमार मकवानी के विरुद्ध प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण में उसे माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्र/सी-6-6-2002-3-एक, दिनांक 30 अगस्त 2002 के निर्देश अनुसार बहाल किया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री सुरेश कुमार मकवानी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसमें जांच पूर्ण कर निर्णय आदेश पारित होने के कारण उक्त नियम के तहत कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (ग) जी नहीं। संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर श्री सुरेश कुमार मकवानी, सहायक ग्रेड-3 को बहाली का लाभ नहीं दिया गया है। बल्कि श्री मकवानी के विरुद्ध प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण में उसे माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप शासन निर्देशों के तहत उसे बहाल किया गया एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत विभागीय जांच संस्थित की गई। (घ) विभागीय जांच में परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना बरघाट, जिला सिवनी को विभागीय जांच अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना सिवनी ग्रामीण-1 को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त अधिकारियों द्वारा विभागीय जांच प्रकरण में विधिवत जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अधिकारियों द्वारा शासन के प्रावधान अनुसार जांच कार्यवाही की गई है, अतः शासन द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पोषण आहार निगरानी समिति की बैठक
[महिला एवं बाल विकास]
30. ( क्र. 2890 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले की सभी परियोजनाओं में पोषण आहार में निगरानी हेतु निगरानी समिति गठित की गयी हैं हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो निगरानी सिमिति किस-किस स्तर पर गठित हैं इस समिति में कौन-कौन सदस्य है? नाम सहित बताये। (ख) उपरोक्तानुसार निगरानी समिति की बैठक कितने माह में करना अनिवार्य है? बुरहानपुर जिले की सभी परियोजना में विगत 02 वर्षों में कब-कब निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई है? किस-किस पदाधिकारी व सदस्य को आमंत्रित किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) पोषण आहार की निगरानी हेतु निगरानी समिति की बैठक किये जाने एवं निगरानी समिति गठित किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किए गये हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मिलावटी खाद्य सामग्री की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 2895 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दुग्ध तथा दुग्ध से निर्मित होने वाली खाद्य सामग्री की जांच जिले स्तर पर की जाती है? हाँ तो किस स्तर का अधिकारी सैम्पल लेता है? सैम्पल की जांच कहां होती है? सैम्पल अमानक हो? स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो? दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने का नियम है? जानकारी दें? (ख) दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2020 तक राजगढ़ विधानसभा में दुग्ध/दुग्ध से निर्मित होने वाले खाद्य पदार्थ के कितने सैम्पल लिये गये? अमानक सैम्पल होने पर कितनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार राजगढ़ विधानसभा में दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2022 तक दुग्ध/दुग्ध से निर्मित होने वाली खाद्य सामग्री के किस-किस माह में कितने सैम्पल जांच हेतु लिये? सैम्पल की जांच के पश्चात कितने खाद्य सैम्पल अमानक/स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पाये गये? यदि सैम्पल अमानक पाये गये? तो प्रश्न दिनांक तक किस व्यक्ति/दुकान/संस्था के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दूध तथा दुग्ध से निर्मित होने वाली खाद्य सामग्री की जांच जिला स्तर पर पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जाते है। लिये गये नमूनों की जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला/एन.ए.बी.एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करायी जाती है। जांच उपरांत नमूना अवमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित/अन्य धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध सक्षम न्यायालयों में प्रकरण दायर किये जाते है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 2896 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र क्रमांक 589 दिनांक 06.02.2023 के उत्तर में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला राजगढ़ ने क्रमांक/स्था./2023/492 राजगढ़ दिनांक 08.02.2023 से जिला चिकित्सालय राजगढ़ में रिक्त पदों की जानकारी दी है? यदि हाँ, तो दी गई जानकारी की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध जानकारी में समस्त वर्ग के कितने पद रिक्त है? कितने पदों पर पदस्थापना हैं? किन्तु पदभार ग्रहण नहीं किया? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर क्या शासन जिला चिकित्सालय राजगढ़ में रिक्त पदों के विरूद्ध चिकित्सक/पैरा मेडिकल स्टॉफ/अन्य कार्यालयीन स्टॉफ के पदों पर नियमित/संविदा/अस्थाई नियुक्ति कर देगा? हाँ तो कब? नहीं तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण जिला चिकित्सालयों में 100 प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। हाल ही में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा जिला चिकित्सालय में की गई है जिनके द्वारा दिनांक 23.02.2023 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। जिला चिकित्सालय राजगढ़ में स्टॉफ नर्स के 124 पद स्वीकृत एवं शतप्रतिशत भरे हुए हैं, अन्य तृतीय श्रेणी एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
विधायक निधि से स्वीकृत कराये गये कार्य
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
33. ( क्र. 2900 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बैतूल में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक विधायक निधि से कितने कार्य स्वीकृत कराएं है? स्वीकृत कार्यों में कितने पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति में हैं? वर्षवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्य आज दिनांक तक अपूर्ण/अप्रारंभ क्यों हैं? अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों का निरीक्षण आपके द्वारा कितनी बार किया गया? निरीक्षण उपरांत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने एवं दोषित कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? निरीक्षण प्रतिवेदन व कार्यवाही पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों को निर्माण एजेंसी द्वारा प्राक्कलित राशि में पूर्ण कराया गया या फिर निम्न दर पर? यदि निम्न दर पर कराया गया तो, प्रत्येक कार्य में कितनी राशि बचत में है? वर्तमान में यह बचत राशि किसके पास है? यदि बचत राशि निर्माण एजेंसी के पास है, तो आपके द्वारा इस बचत राशि को वापिस क्यों नहीं लिया गया? (घ) क्या इस बचत राशि का उपयोग विधायक विकास निधि के कार्यों में किया जा सकता है? यदि हाँ, तो मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्यों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेंगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बैतूल में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक 364 कार्य स्वीकृत किये गये है। जिनमें पूर्ण कार्यों की संख्या 235 एवं अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों की संख्या 65 है तथा अप्रारंभ कार्यों की संख्या 64 है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम-7 में उल्लेखित है। (ख) कार्यों के अपूर्ण/अप्रारंभ रहने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम – 9 में उल्लेखित है। अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों का निरीक्षण करने की कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम – 8 में उल्लेखित है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु समीक्षा बैठकों में निर्देशित किया गया है साथ ही संबंधित एजेन्सियों को पत्र भी जारी किये गये है। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही के पत्रों की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार है। (ग) योजना अंतर्गत कार्य पूर्ण उपरांत शेष राशि की कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''अ'' के कॉलम 6 में उल्लेखित है। कार्य पूर्ण उपरांत शेष बची राशि क्रियान्वयन एजेंसियों के पास ही है। योजना अंतर्गत एजेन्सियों के पास शेष राशि शासन के शीर्ष में जमा करने का प्रावधान होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विकास यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य से आयोजन
[सामान्य प्रशासन]
34. ( क्र. 2920 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 5 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक विधानसभा क्षेत्र पिछोर जिला शिवपुरी में आयोजित विकास यात्रा का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित था? (ख) विकास यात्रा के कार्यक्रमों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कार्यक्रमवार विस्तृत जानकारी दें। (ग) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो विकास यात्रा के कार्यक्रमों की सूचना और आमंत्रण केवल एक ही राजनीतिक दल के लोगों को दिये जाने का क्या कारण हैं? क्या उक्त कार्यक्रम की सूचना एवं आमंत्रण क्षेत्रीय विधायक अर्थात प्रश्नकर्ता को दिया गया था? (घ) यदि विकास यात्रा का कार्यक्रम राजनीतिक उद्देश्य के लिए था तो इसके लिए सरकारी संसाधन और सरकार के खजाने से खर्च किये जाने का क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आरोपी अधिकारियों को संरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
35. ( क्र. 2922 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त विभागों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टॉलरेंस नीति अपनाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो जारी निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्लू.) में बड़े भ्रष्टाचार के 44 प्रकरणों में जांच एजेंसी द्वारा जांच कर भ्रष्टाचार में शामिल 105 आरोपी अधिकारियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने हेतु अभियोजन की स्वीकृति संबंधित विभागों द्वारा नहीं दिये जाने से विगत 5 वर्षों से अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है? प्रकरणवार जानकारी दें? (ग) यदि हाँ, तो विभागों द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं दिये जाने का कारण क्या है? क्या सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरणों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन इस संबंध में कोई कारगर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
36. ( क्र. 2931 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किए गये थे? उसके बिन्दु क्रमांक 1.1 में उल्लेखित था कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित है उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाए और बिन्दु क्रमांक 1.4 में उल्लेखित था कि प्रत्येक विभाग अपने यहां भर्ती किए जाने वालें पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे? यदि हाँ, तो जब संविदा नीति 5 जून 2018 अस्तित्व में आ चुकी थी तो जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग में नस्ती कब आई? क्या उस नस्ती पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अभिमत 5 जून 2018 की संविदा नीति से हटकर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित बतावें? क्या जन अभियान परिषद रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है? इसी तरह रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से पंजीकृत समिति जैसे समग्र/सर्वशिक्षा अभियान एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्य कर रही पंजीकृत समितियों के संविदा कर्मचारियों को भी जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों की तरह नियमित किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग तरह के नियम तथा अन्य विभागों की पंजीकृत समितियों में जैसे समग्र शिक्षा अभियान, रोजगार ग्यारंटी परिषद के संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग तरह के नियम क्यों बनाये गये है? कारण सहित बतलावें। जन अभियान परिषद् के संविदा पर नियमित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई संपूर्ण विस्तार से बतावें? (ख) क्या जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया/नियमित वेतनमान दिया गया है? उनकी प्रथम संविदा नियुक्ति किस प्रकार की गई थी, उनकी प्रथम संविदा नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? सभी के प्रथम संविदा नियुक्त आदेश देवें तथा उनकों कब-कब किस प्रकार नियमित किया गया जानकारी देवें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् पंजीयित है। परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 को जारी संविदा नीति स्पष्ट है। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहयोगी संस्थाओं से किए गए करार
[महिला एवं बाल विकास]
37. ( क्र. 2983 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैठक दिनांक 20.12.2022 को प्रश्न क्रमांक 935 के जवाब में परिशिष्ट 01 पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 11 सहयोगी संस्थाओं के साथ एमओयू संपादन की जानकारी दी गई है। इन सहयोगी संस्थाओं के साथ किए गए करार का संस्थावार सम्पूर्ण ब्यौर प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न क्रमांक 935 बैठक दिनांक 20.12.22 के उत्तर में यूनीसेफ के साथ किसी करार के नहीं होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या बाल कल्याण समितियों, जिला बाल कल्याण अधिकारी, जेजेबी, ग्राम पंचायत संस्थाओं एवं अन्य लोगों को प्रशिक्षण का कार्य यूनिसेफ द्वारा कराया जा रहा है? यदि यूनिसेफ से करार नहीं किया गया तो ये प्रशिक्षण बगैर करार के किस आधार पर कराए जा रहे हैं? सकारण उत्तर दें। (ग) यूनिसेफ के साथ आंगनवाड़ी (पोषण) एवं बाल संरक्षण हेतु स्वीकृत कार्य योजना वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में यूनिसेफ से करार के अंतर्गत संपन्न कराए गए सभी कार्यों का विभाग को प्राप्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। क्या विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त कार्यक्रमों की कार्ययोजना के लिए मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया जाता है? इस अवधि के सभी प्रशिक्षण दाताओं एवं कार्ययोजना के तहत किए गए मानदेय भुगतान का शिवपुरी जिले के अन्तर्गत ब्यौरा प्रदान करें। (घ) यूनिसेफ द्वारा पोषण एवं बाल संरक्षण कार्ययोजना के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर एनजीओ को पार्टनर बनाया गया है? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले अन्तर्गत सम्पूर्ण ब्यौरा प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 पर है। (ख) राज्य स्तर पर यूनीसेफ द्वारा कार्ययोजना अनुसार विभागीय योजनाओं में निर्दिष्ट सेवाओं में विभाग को तकनीकी सहयोग किया जाता है। शेष का प्रश्न नहीं। (ग) यूनीसेफ की कार्ययोजना के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित नहीं है अतः शेष का प्रश्न नहीं। संयुक्त कार्यक्रमों हेतु विभाग द्वारा मास्टर ट्रेनर्स का चयन नहीं किया जाता है और न ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है शेष का प्रश्न नहीं। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं।
पुरानी पेंशन की बहाली
[वित्त]
38. ( क्र. 2998 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई जगह आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांगे की जा रही है? क्या शासन ने आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिया? (ग) पुरानी पेंशन किन-किन राज्यों में बहाल की गई है? नाम बतायें व किन नियमों के तहत उन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है? (घ) वर्तमान में मध्यप्रदेश में कितने कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित हैं? क्या सरकार इन कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करेगा? (ड.) क्या मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है? यदि हाँ, तो अवगत कराएं। यदि नहीं, तो कारण बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किये गये है। (ख) कर्मचारी संगठनों द्वारा विभिन्न मांगों के दृष्टिगत मांग पत्र प्रस्तुत किये है। कुछ मांग पत्रों में पुरानी पेंशन को बहाल करने संबंधी मांग भी सम्मिलित है। (ग) प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पंजाब आदि राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने हेतु निर्णय लिया गया है। (घ) संचालक, पेंशन मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार वर्तमान में 4,90,564 कर्मचारी मध्यप्रदेश में न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। राज्य शासन इन कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी अंशदान 10 प्रतिशत होने के बावजूद राज्य शासन का अंशदान 14 प्रतिशत प्रतिमाह जमा करती है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर कुल अंशदान राशि के निधि मूल्य की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के रूप में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। (ड.) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा वसूली जा रही फीस
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 3010 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पिछले 7 साल में कौन-कौन सी भर्ती और चयन परीक्षा आयोजित की गई? उसमें सामान्य तथा आरक्षित वर्ग से कितनी-कितनी फीस ली गई? परीक्षा अनुसार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) व्यापम द्वारा भर्ती और चयन परीक्षा की फीस तय करने का फॉर्मूला क्या है? क्या कमेटी बिना किसी फॉर्मूले के अपने अनुसार फीस तय करती है? (ग) क्या व्यापम के पास लगभग 500 करोड़ की एफ.डी. है? (घ) क्या व्यापम भर्ती तथा चयन की सारी परीक्षाओं को नि:शुल्क करेगी तथा परीक्षा के लिए होने वाला खर्च उस विभाग से वसूल करेगी, जिसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2015 से 2022 तक 106 परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 1,24,00346 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। 97,59,121 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। फीस सहित संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। परीक्षा अनुसार प्राप्त फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) बोर्ड के विनियम-2 के आधार पर परीक्षा शुल्क तय किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) वर्तमान में दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में 304.00 करोड़ की सावधि जमा है। (घ) उक्त प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
कर चोरी के प्रकरणों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
40. ( क्र. 3011 ) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर एवं भोपाल संभाग में वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक कर चोरी के कितने प्रकरण में, कितनी राशि पाई गई तथा इसमें से कितनी राशि वसूल हुई। प्रकरण की संख्या तथा राशि में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। और इसके क्या कारण हैं? (ख) क्या यह सही है कि इंदौर में सिगरेट बनाने की फैक्ट्री मालिक तथा 21 अन्य पर 1946 करोड़ रूपये की कर चोरी तथा भोपाल में गुटखा पान मसाला फैक्ट्री पर 1200 करोड़ रूपये की कर चोरी पकड़ी गई? इस संदर्भ में जारी किये गये नोटिस की प्रति देवें। बतावें कि इसमें से कितनी राशि वसूल हुई? (ग) क्या केन्द्रीय डी.जी.जी.आई. द्वारा केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सिगरेट की फैक्ट्री पर दिनांक 1 जुलाई 2017 से लेकर 15 जून 2020 तक पदस्थ 76 विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध जाँच करने की अनुशंसा की है? यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के नाम, पद, वर्तमान में पदस्थापना सहित सूची दें। जाँच किस दिनांक से प्रारंभ हुई तथा कब समाप्त हुई? क्या इसी प्रकार भोपाल की गुटखा फैक्ट्री में पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ भी जाँच की गई, या की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर चोरी के प्रकरण में से कितने प्रकरणों में प्रतिष्ठान ने न्यायालय में वाद दायर किया। वर्ष 2017 से 2022 तक माननीय न्यायालय द्वारा कर चोरी के कितने प्रकरणों में फैसलें दिए गए? प्रकरण तथा राशि अनुसार सक्सेस रेट प्रतिशत क्या है? कितनी राशि की डिमांड थी और उसके एवज में न्यायालय फैसलें से कितनी राशि प्राप्त हुई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वाणिज्यिक कर संभाग इन्दौर एवं भोपाल में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक धारा-67 के अंतर्गत कर चोरी के 1103 प्रकरण संस्थापित किए गए। इन प्रकरणों में प्रथम दृष्टया 4702.54 करोड़ की राशि शामिल है तथा इसमें से 455.83 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है। प्रस्तावित राशि पर एडज्यूडिकेशन पश्चात अंतिम रूप से कर निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। वाणिज्यिक कर संभाग इन्दौर एवं भोपाल में माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक धारा-68 के अंतर्गत कर चोरी के 7978 प्रकरण संस्थापित किए गए तथा 116.18 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है। इस प्रकार कर चोरी के कुल 9081 प्रकरण संस्थापित किए गए एवं 572.01 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है। प्रकरण की संख्या तथा राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी का प्रतिशत एवं कमी के कारणों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) इन्दौर में सिगरेट बनाने की फैक्ट्री मालिक तथा 21 अन्य पर 1946 करोड़ रूपये की कर चोरी से संबंधित प्रकरण राज्य शासन से संबंधित नहीं है। भोपाल में गुटखा पान मसाला फैक्ट्री पर 1200 करोड़ रुपये की कर चोरी के प्रकरण में प्रवर्तन कार्यवाही पश्चात नोटिस DRC-01 जारी किया गया है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से स्थगन प्राप्त है। जारी किए गए नोटिस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। प्रकरण में राशि रु. 3.85 करोड़ वसूल की गई है। (ग) राज्य शासन से संबंधित नहीं है। राज्य शासन द्वारा सिगरेट फैक्ट्री या गुटखा फैक्ट्री में किसी अधिकारी की पदस्थापना नहीं होती है। (घ) विभाग की जानकारी में जीएसटी अधिनियम की धारा 67 से संबंधित 5 प्रकरणों में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है। जिनमें से 02 प्रकरणों में निर्णय विभाग के पक्ष में हुआ है। शेष 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। विभाग की जानकारी में जीएसटी अधिनियम की धारा 68 से संबंधित 02 प्रकरणों में माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है जोकि विचाराधीन है। प्रकरणों में 3033.02 करोड़ रूपये की राशि निहित है। जिसमें से 5.58 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है।
लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू के प्रकरणों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
41. ( क्र. 3012 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश में कर्ज की जानकारी
[वित्त]
42. ( क्र. 3030 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2022-23 में 10 फरवरी 2023 तक 17000 करोड़ का कर्ज लिया गया तथा 10 फरवरी 23 तक प्रदेश पर 3 लाख 13 हजार करोड़ का कर्ज हो चुका हैं? बतावे कि कर्ज की मात्रा में निरंतर वृद्धि का कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था का संकुचित होना है या अन्य कौन सा कारण है। (ख) क्या अर्थव्यवस्था का संकुचित होने तथा कर्ज की मार से प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है तथा शासन इस पर अंकुश लगाने में असफल रहा है? (ग) देश की जीडीपी कितनी है तथा उसमें मध्यप्रदेश का योगदान कितना है? प्रतिशत मान क्या है? क्या वर्ष 2026 तक प्रदेश का योगदान 550 अरब डालर (लगभग 42 लाख करोड़) का लक्ष्य है, जबकि प्रदेश की जीएसडीपी इस वित्तीय वर्ष में मात्र 11.30 लाख करोड़ ही है। बताएं 42 लाख करोड़ का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा? (घ) वर्ष 2016-17 के पूंजीगत खर्च जीएसडीपी का 5.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 4.9 प्रतिशत क्यों हो गया? पूंजीगत खर्च घटने का कारण बताएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 फरवरी 2023 तक राशि रुपए 19000 करोड़ का बाज़ार ऋण लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक राज्य का कुल ऋण राशि रुपए 3,31,651.07 करोड़ रहने का पुनरीक्षित अनुमान है। जी, नहीं। प्रतिवर्ष राज्य की GSDP में वृद्धि के अनुपात में भारत सरकार द्वारा 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित सीमा में राज्य की ऋण प्राप्त करने की पात्रता में वृद्धि होना है। राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उक्त प्रश्न योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे वर्ष 2016-17 के अनुसार पूंजीगत परिव्यय जीएसडीपी के 5.03 प्रतिशत थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार पूंजीगत परिव्यय जीएसडीपी के 3.8 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा उदय योजना के अंतर्गत राशि रूपये 7361 करोड़ अतिरिक्त ऋण की अनुमति प्रदान की गई थी,जिसमें राशि रूपये 3557 करोड़ का पूंजीगत व्यय भी शामिल था, जिसके कारण वर्ष 2016-17 में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि परिलक्षित हुई थी। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के समय जीएसडीपी राशि रूपये 11,32,116 करोड़ अनुमानित की गई थी परंतु भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 2021-22 की जीएसडीपी रूपये 11,69,004 करोड़ मान्य किये जाने से पूंजीगत परिव्यय के प्रतिशत में कमी हुई। पूंजीगत परिव्यय की राशि में वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है जहाँ वर्ष 2016-17 में पूंजीगत परिव्यय रूपये 32,229.25 करोड़ था, वर्ष 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय बढ़कर राशि रूपये 44,463 करोड़ रहा है।
विकास यात्रा के रूटचार्ट एवं व्यय राशि की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
43. ( क्र. 3045 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 5 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक प्रदेश में की जाने वाली विकास यात्रा का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है यदि हाँ, तो क्या मुरैना जिले में विकास यात्रा के कार्यक्रम की सूचना/आमंत्रण क्षेत्रीय विधायक अथवा प्रश्नकर्ता सदस्य को दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? सूचना/आमंत्रण प्रश्नकर्ता को न देने का कारण क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित की जाने वाली विकास यात्रा के कार्यक्रमों की विधानसभा मुरैना का रूटचार्ट में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कार्यक्रम किये गये तथा उन कार्यक्रमों पर कितनी-कितनी राशि किस मद से व्यय की गई? विवरण देवें। मुरैना विधानसभा की विकास यात्रा का प्रभारी किसे और क्यों बनाया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार की जाने वाली विकास यात्रा का उद्देश्य राजनैतिक है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। विकास यात्रा के कार्यक्रम की सूचना माननीय विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को दी गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्यक्रम प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक होने से यात्रा में सम्मिलित लोगों के रात्रि में रूकने का कोई कार्यक्रम नहीं होने से रूकने खाने पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.01.2023 में दिये गये निर्देशानुसार विकास यात्रा का प्रभारी एवं सह प्रभारी बनाया गया है। (ग) जी नहीं।
अनुमति लिए बिना नवीन बोर खनन करने पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
44. ( क्र. 3052 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 05 सुमावली में विभाग द्वारा ग्राम पंचायत खनेता के मंजरा कोकसिंह का पुरा के पास से जल संसाधन विभाग की एम.बी.सी. नहर से निकली हुई 4-आर के बीचों-बीच में जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत नवीन बोर का खनन कराया गया है? यदि हाँ, तो किसके आदेश पर नवीन बोर खनन कराया गया? आदेश की प्रति सहित जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत नवीन बोर खनन कराने की जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारी दी गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जल संसाधन विभाग की नहर के बीचों बीच बिना अनुमति लिये नवीन बोर करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही करेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विकास यात्रा की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
45. ( क्र. 3053 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 05 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक प्रदेश में किये जाने वाली विकास यात्रा का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो मुरैना जिले में विकास यात्रा के कार्यक्रम की सूचना/आमंत्रण क्षेत्रीय विधायक अथवा प्रश्नकर्ता सदस्य को दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? सूचना/आमंत्रण प्रश्नकर्ता को न देने का कारण क्या है? बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विधानसभा सुमावली का रूटचार्ट में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कार्यक्रम किये तथा उन कार्यक्रमों पर कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों से व्यय की गई? विवरण देवें। सुमावली विधानसभा का प्रभारी किसे और क्यों बनाया गया? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकास यात्रा का उद्देश्य राजनैतिक है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। विकास यात्रा के कार्यक्रम की सूचना माननीय विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को दी गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्यक्रम प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक होने से यात्रा में सम्मिलित लोगों के रात्रि में रूकने का कोई कार्यक्रम नहीं होने से रूकने खाने पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.01.2023 में दिये गये निर्देशानुसार विकास यात्रा का प्रभारी एवं सह प्रभारी बनाया गया है। (ग) जी नहीं।
शराब ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
46. ( क्र. 3076 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में दिनांक 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितनी देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें किस-किस स्थान में संचालित है। संचालित दुकानों के मालिक का नाम पता सहित बतायें। उक्त दुकानों के साथ-साथ क्या अहाता खोलने की अनुमति दी गई है। यदि हाँ, तो आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) कटनी जिले के गाँव-गाँव में अवैध शराब का विक्रय हो रहा है? विधानसभा क्षेत्र बड़वारा में सबसे अधिक अवैध शराब का विक्रय हो रहा है? (ग) कटनी नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जो शराब की दुकानें है उन दुकानों के सामने खड़े होने वाले ग्राहक की मोटर साईकिल एवं कार से यातायात प्रभावित होता है। इस संबंध में जिला प्रशासन, यातायात विभाग, पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) कटनी जिले में कोरोना काल में जब शराब की दुकाने बंद थी, उस अवधि में कितनी-कितनी शराब किस-किस दुकान से विक्रय हुई है? दुकानवार विवरण दें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कटनी जिले में दिनांक 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक संचालित 63 मदिरा दुकानों के स्थान तथा उक्त संचालित दुकानों के मालिकों के नाम, पते तथा अहातों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो अनुसार है। (ख) यह कहना सही नहीं है कि कटनी जिले के गाँव-गाँव में अवैध शराब का विक्रय हो रहा है। विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। कटनी जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.01.2023 तक अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन से संबंधित कुल 1217 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। पंजीबद्ध प्रकरणों में कार्यवाही करते हुये देशी मदिरा 533.68 बल्क लीटर एवं हाथ भट्टी मदिरा 2258 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा स्पिरिट 9.59 प्रूफ लीटर, विदेशी मदिरा माल्ट 5.20 बल्क लीटर एवं महुआ लाहन 115390 किलोग्राम नष्ट किया गया है। उक्त कार्यवाही में बड़वारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से 31.01.2023 तक अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये कुल 332 प्रकरणों में 19448 किलोग्राम महुआ लाहन, 115.118 बल्क लीटर देशी मदिरा, 557 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की जाकर संबंधितों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है। (ग) यातायात विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा शराब दुकानों के सामने खड़े होकर जाम का कारण बनने वाले वाहनों को क्रेन से उठाया जाता है तथा चालानी कार्यवाही की जाती है। 01.04.22 से 23.02.23 तक 10 दोपहिया वाहनों व 18 चारपहिया वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक, कटनी द्वारा प्रेषित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (घ) कटनी जिले में कोरोना काल अवधि में बन्द मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय न होने से प्रश्नांश (घ) की जानकारी निरंक है।
सहायक आबकारी आयुक्त में जमा एफ.डी.आर.
[वाणिज्यिक कर]
47. ( क्र. 3081 ) श्री आरिफ मसूद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर में फर्म मेसर्स माँ वैष्णों एंटरप्राइजेज द्वारा वर्ष 2020-21 में खिसारे के रूप में कितने करोड़ की एफ.डी.आर. जमा की गई थी? एफ.डी.आर. की मूल छायाप्रति कार्यालय में संधारित है? यदि हाँ, तो जमा की गई एफ.डी.आर. मेसर्स माँ वैष्णों एंटरप्राइजेज द्वारा जबलपुर की किस बैंक से बनवाई गई थी? उक्त एफ.डी.आर. की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बनवाई गई एफ.डी.आर. किन-किन व्यक्तियों के खातों से राशि का आहरण कर बनाई गई? उन खातों के नंबरों, बैंक के नाम तथा शाखा सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा खिसारा राशि के रूप में जमा रूपये 25,50,00,000 की एफ.डी.आर. की राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया हैं? यदि नहीं, तो प्राप्त एफ.डी.आर. रोककर रखने पर शासन को हुई राजस्व हानि के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? अब तक विभाग द्वारा किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यालय सहायक आबकारी जबलपुर द्वारा संबंधित ठेकेदारों को कई बार मॉंग सूचना पत्र जारी किए गए? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें तथा कार्यालय में एफ.डी.आर. उपलब्ध नहीं होने पर विभाग द्वारा बैंक और ठेकेदार के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर के कार्यालय में फर्म मेसर्स माँ वैष्णों इंटरप्राइजेज द्वारा वर्ष 2020-21 में खिसारे के रूप में कोई राशि जमा नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि खिसारे की राशि एफ.डी.आर. के रूप में नहीं ली जाती है। उक्त राशि सीधे सायबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर द्वारा संबंधित ठेकेदारों को मांग सूचना पत्र जारी किये गये हैं। राशि बकाया होने पर आबकारी बकायादारों पर एफ.आई.आर. किया जाना प्रावधानित नहीं है, अपितु उक्त राशि की वसूली मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की बकाया की भांति वसूल किया जाना प्रावधानित है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 3089 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सीधी के साथ-साथ प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सिंहावल अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहावल एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र बहरी में मरीजों को लाने ले जाने हेतु क्या एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है? यदि हाँ, तो किस केन्द्र में कितनी है एवं कब किसके द्वारा प्रदाय की गई है? विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रदाय एम्बुलेंस सुविधा के संचालन हेतु शासन/प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? कितने ड्रायवर एवं चिकित्सक की भर्तियां इस हेतु की गई हैं? यदि नहीं, की गई तो संचालन कैसे किया जा रहा है? विवरण दें। (ग) क्या केन्द्रों में एम्बुलेंस खड़ी होने के बावजूद ड्रायवर नहीं होने से मरीजों को चिकित्सालय तक नहीं लाया जाता है जिससे मरीजों की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? इसका समाधान शासन/प्रशासन की और से क्या है? (घ) जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2022-23 में कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रयोजन हेतु प्राप्त हुई एवं कहां-कहां व्यय की गयी है? एम्बुलेंस सेवा में किये गये व्यय की विस्तृत जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन के लिए नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अंतर्गत चयनित L-1 संस्था M/s. Jai Ambey Emergency Services Pvt. Ltd. द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी द्वारा क्रमशः एम्बुलेंस वाहन, ड्रायवर, चिकित्सक एवं अन्य आवश्यक लाजिस्टिक इत्यादि की समस्त व्यवस्था संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्त अनुसार की गई है एवं सीधी जिले में माननीय सांसद निधि/मान्नीय विधायक निधि या अनुदान में प्राप्त एम्बुलेंस वाहन का संचालन विभाग में पदस्थ वाहन चालकों एवं आउटसोर्स से वाहन चालक की व्यवस्था की गई है, उक्त एम्बुलेंस वाहनों में चिकित्सक की भर्ती का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
अनियमित राशि व्यय करने वालों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
49. ( क्र. 3141 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा आमजन को मीठा वा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति बावत जल-जीवन मिशन योजना संचालित की गई है? शहडोल जिले में योजनावार कार्यों की प्रगति/भौतिक स्थिति क्या है? शहडोल जिले की बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में से जल-जीवन मिशन के तहत किन गांवों को चयनित किया गया है? इनमें कौन से कार्य पूर्ण हो चुके एवं कौन से अपूर्ण हैं? अपूर्णता की स्थिति क्या है? कार्यवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के क्रियान्वन बावत उपयोग होने वाली सामग्री कब-कब, किन-किन, के द्वारा कितनी-कितनी लागत से कहां-कहां से खरीदी गई वर्तमान में सामग्री की स्टॉक में स्थिति क्या है, ये सामग्री कितनी विभाग द्वारा व कितनी संविदाकारों के द्वारा क्रय कर योजनाओं में लगाने के प्रावधान हैं? यह भी बतावें की विभाग के स्टॉक में कौन-कौन सामग्री कितनी-कितनी वर्तमान में है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार संचालित योजनाओं में कितनी किन ग्राम पंचायतों में योजनायें संचालित हो चुकी है? उनमें पानी आम लोगों को मिलने लगा एवं कितनी ऐसी पंचायतें हैं जहां कार्य पूर्ण नहीं हुआ है इनको पूर्ण कर पानी देने की कार्य अवधि संविदाकारों को कार्यादेश देने की क्या थी? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार संचालित योजनाओं का कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ प्रश्नांश (ग) अनुसार घटिया सामग्री का उपयोग किया गया योजनायें संचालित नहीं हुई पेयजल आम लोगों को नहीं मिल पा रहा घटिया सामग्री के उपयोग से योजनायें प्रभावित हैं इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्त्रोत निर्माण को छोड़कर सभी कार्य हेतु संविदाकार के द्वारा अनुबंध के प्रावधान अनुसार सामग्री का क्रय किया जाता है, विभाग द्वारा नलजल योजनाओं में नलकूप स्त्रोत निर्माण हेतु केसिंग पाइप का क्रय करके स्त्रोत निर्माण हेतु नियुक्त संविदाकार को प्रदाय किया जाता है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ड.) योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुबंध के प्रावधानों एवं विभागीय मापदण्ड के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण सामग्री योजनाओं में उपयोग के लिये मान्य की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कम गहराई के हैण्डपंप खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
50. ( क्र. 3142 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने नवीन हैण्डपंपों के खनन के कार्य कहां पर कितनी लागत से कराये गये की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार खनन कराये गये नवीन हैंण्डपंपों के कार्यादेश किन संविदाकारों को क्या खनन अनुबंधों की शर्तों अनुसार गहराई के किये गये अथवा कम, इनका सत्यापन क्या कराया गया? तो कब-कब, किन-किन के द्वारा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन हैण्डपंप खनन के कार्य कितने संविदाकारों से एवं कितने विभाग के द्वारा का विवरण पृथक-पृथक देवें, यह भी बतावें के इनमें से प्रति नवीन नलकूप खनन में विभाग द्वारा कितनी केसिंग का उपयोग हुआ? वर्षवार बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन नलकूपों/हैण्डपंपों में कितने सूखे, धंसे वा पानी के न होने के कारण बंद हैं? इनके स्थान पर नवीन खनन बावत क्या निर्देश देंगे बतावें? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार नलकूपों/हैण्डपंप कम गहराई व घटिया केसिंग का उपयोग कर कराये गये, संविदाकारों को लाभ पहुँचाया गया, ज्यादा तेल व केसिंग का उपयोग शासकीय मशीन द्वारा कराये गये नलकूपों में किया गया फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित की गई इन सबके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? यह भी बतावे अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) कोई बंद नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रतिनियुक्ति के नियमों की जानकारी
[वित्त]
51. ( क्र. 3185 ) श्री राम दांगोरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समस्त विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु अर्द्धवार्षिकी आयु 62 वर्ष निर्धारित है? (ख) क्या किसी भी विभाग/मण्डल अन्य शासकीय उपक्रमों के संचालक/प्रबंधन संचालक के पद की अर्द्धवार्षिकी आयु से अधिक आयु के अधिकारियों को स्थाई/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम प्रस्तुत करें। क्या निर्धारित अर्द्धवार्षिक आयु से अधिक आयु वाले अधिकारी नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है? उन्हें तत्काल हटाया जायेगा।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.03.2018 से अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष की गयी है। (ख) जी नहीं, मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 109 के अनुसार शासकीय सेवकों को ही बाह्य सेवा में पदस्थ किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुरानी पेंशन की बहाली
[वित्त]
52. ( क्र. 3214 ) श्री महेश परमार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आपकी सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के हित में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की तर्ज़ पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आपकी सरकार विधेयक लाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) पुरानी पेंशन योजना में प्रदेश के कितने कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है और पेंशन के साथ कौन-कौन सी सुविधाएं पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों को दी जा रही है? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें नवीन पेंशन योजना के तहत सम्मिलित हैं? आंकड़ा देवें। (ग) पुरानी पेंशन योजना व नवीन पेंशन योजना की प्रति देते हुए बतावें की क्या तुलनात्मक रूप से कर्मचारियों का हितलाभ, पारिवारिक व सामाजिक सुरक्षा किस योजना में ज्यादा है? (घ) क्या नवीन पेंशन योजना में IAS, IPS अधिकारियों को सम्मिलित किया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो सिर्फ छोटे कर्मचारियों के साथ यह अन्याय क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) संचालक, पेंशन मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई, जानकारी अनुसार प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत 31.01.2023 की स्थिति में 5,62,958 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के उपादान,मंहगाई राहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 03 अगस्त,2009 के अनुसार 80 वर्ष अथवा अधिक की आयु पूर्ण होने पर अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन पुस्तकालय में परिशिष्ट-अ अनुसार है। मध्यप्रदेश में एनपीएस अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 4,90,564 है। (ग) पुरानी पेंशन योजना (पेंशन नियम 1976) व नवीन पेंशन योजना (NPS) की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। दोनों योजनाएं पृथक-पृथक है, पुरानी पेंशन योजनान्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम वेतन एवं कुल अर्हताकारी सेवा अवधि के आधार पर नियत होती है, वहीं नवीन पेंशन योजना में कार्मिक के कुल अंशदान (कर्मचारी अंशदान एवं राज्य शासन का अंशदान) के निधि मूल्य पर आधारित होती है। दोनों ही योजनाएं कर्मचारियों के हितलाभ हेतु है, योजनाओं का स्वरूप भिन्न होने से तुलना किया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमित पद पर पदस्थी
[महिला एवं बाल विकास]
53. ( क्र. 3267 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2010 एवं 2011 में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भृत्य या चौकीदार के नियमित पद पर पदस्थ किया गया? नामवार सूची एवं नियुक्ति आदेश सहित जानकारी देवें। (ख) क्या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी छतरपुर द्वारा आदेश क्रमांक/42/मबावि/स्था/2011 दिनाँक 12/08/2011 से एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को चौकीदार के नियमित पद पर नियुक्त किया गया? नियुक्त आदेश की प्रति संलग्न करें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को छतरपुर जिले से बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र टीकमगढ़ में नियुक्त किया गया। क्या जिला महिला बाल विकास अधिकारी छतरपुर को दूसरे जिले में नियुक्ति का अधिकार है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध की कार्यवाही से अवगत कराएं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) इस संबंध में तत्कालीन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के विरुद्ध शासन एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास को प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन से अवगत कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) छतरपुर जिला अन्तर्गत वर्ष 2010 एवं 2011 में कुल 06 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भृत्य या चौकीदार के नियमित पद पर पदस्थ किया गया है। नामवार सूची एवं नियुक्ति आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, नियुक्ति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नांश (ख) में दर्शित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को छतरपुर जिले से बाहर आगंनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ़ में नियुक्ति किया गया है। जी नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। दोषी अधिकारी तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला छतरपुर के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला छतरपुर के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है।
नियम विरुद्ध की गई रजिस्ट्रियों की जांच
[वाणिज्यिक कर]
54. ( क्र. 3310 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर सारंगपुर अंतर्गत भूखंड क्र. 173 का 1/2 भाग श्रीमती कमला बाई, श्री महेश कुमार एवं श्री श्याम कुमार के द्वारा रजिस्ट्री विलेख क्र 420 दिनांक 28.05.2014 दस्तावेज क्र. एम.पी.309882019 दिनांक 21.10.2019, एम.पी.309882020 दिनांक 02.06.2020 के क्रय विक्रय हेतु कौन-कौन से दस्तावेज संलग्न किये गये थे? संलग्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रति देवें? (ख) क्या विधानसभा सत्र दिसम्बर 2022 के अद्योहस्ताक्षरकर्ता के प्रश्न क्रमांक 652 दिनांक 20.12.2022 के प्रश्न (ख) की जानकारी में नगरपालिका के भवन/भूमि प्रमाण पत्र क्र 58 दिनांक 27.05.2014 एवं प्रमाण पत्र क्र 79 दिनांक 11.10.2019 एवं प्रमाण पत्र क्र 42 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा जो भूमि प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसमें कितना क्षेत्रफल अंकित है? (ग) नगरपालिका सारंगपुर द्वारा पूर्व में दिये गये नक्शें अनुसार भूखंड 173 का कुल क्षेत्रफल 2287.5 वर्गफिट है एवं बंटवारे के पश्चात् 1187.25 वर्गफिट प्रत्येक को मिलना था? उसके पश्चात् भी उपपंजीयक सारंगपुर द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार रजिस्ट्री विलेख क्र 420 दिनांक 28.05.2014 के द्वारा 625 वर्गफिट दस्तावेज क्र एम.पी. 309882019 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा 910 वर्गफिट, एम.पी.309882020 दिनांक 02.06.2020 के द्वारा 266 वर्गफिट एवं दानपत्र क्र एमपी 309882020 दिनांक 06.10.2020 के द्वारा 725 वर्गफिट कुल क्षेत्रफल 2526 वर्गफिट विक्रय किया गया? स्वामित्व से अधिक की रजिस्ट्री कैसे की गई? स्पष्ट करें? अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पत्र क्र.643 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा शिकायत की गई थी? शिकायत की बिन्दुवार जांच से अवगत करावें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) रजिस्ट्री विलेख क्र 420 दिनांक 28.05.2014 में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार, दस्तावेज क्र. एम.पी. 309882019 दिनांक 21.10.2019 में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार तथा एम.पी.309882020 दिनांक 02.06.2020 में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। (ग) नगर पालिका सारंगपुर से पूर्व में ऐसा कोई नक्शा प्राप्त नहीं हुआ, जिसमें भूखंड 173 का कुल क्षेत्रफल 2287.5 वर्गफिट है। भूखंड के बंटवारे का कोई विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ है अतएव तत्संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। जहां तक प्रश्नांश में उल्लेखित दस्तावेजों के पंजीयन का प्रश्न है, पक्षकारों द्वारा उक्त चारों विलेखों में कुल रकबा दर्शाकर विक्रीत भाग को कम करके शेष रकबा नहीं दिखाया गया है। उपरोक्त चारों विलेख अलग-अलग समय पर पक्षकारों द्वारा पंजीबद्ध कराये गये हैं जिस कारण तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा पंजीयन के समय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/अभिलेखों के आधार पर विलेखों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन नियम, 36 के अनुसार निष्पादक के संपत्ति पर हक की जांच उप पंजीयक के क्षेत्राधिकार में नहीं है। पत्र क्र.643 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा की गई शिकायत की जांच की कार्यवाही प्रचलित है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 3336 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरूड़ ब्लॉक खरगोन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत होकर अस्पताल संचालित हैं? (ख) क्या ग्राम बरूड़ में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र हेतु शासन ने भवन स्वीकृत कर दिया है? वर्तमान में अस्पताल उसी भवन में संचालित है? (ग) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ में स्वीकृत होने के बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को मिलने वाली सुविधाएं जो स्वीकृत हैं, जैसे डॉक्टर, एक्सरे मशीन, लेबोरेट्री व अन्य सुविधायें बरूड़ के स्थान पर अन्यत्र स्थान से संचालित हो रही हैं, जिसको बरूड़ में संचालित करने की मांग ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार की गई है? (घ) यदि हाँ, तो ग्राम बरूड़ में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो अन्यत्र स्थान से संचालित हो रहा है, उसे बरूड़ से संचालित करने की मांग ग्रामीणों ने कब-कब की है? उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की है? सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ हेतु स्वीकृत डॉक्टर, एक्सरे मशीन व अन्य सुविधायें बरूड़ में कब तक मिल जावेगी? यदि नहीं, तो कारण क्या है? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। केवल कार्यसुविधा की दृष्टि से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ का कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊन के भवन में संचालित हो रहा है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ का चिकित्सालय एवं तकनीकी अमला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ के भवन में संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा दिनांक 02.08.2021 को विकासखण्ड कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ को ग्राम बरूड़ में ही संचालित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूड़ के विकासखण्ड कार्यालय को ग्राम बरूड़ में ही संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) दिनांक 02.08.2021 को ग्रामवासियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगोन को पत्र प्रेषित किया गया है। डॉक्टर, एक्सरे मशीन व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रचलन में है, समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भृत्य या चौकीदार के नियमित पद पर पदस्थी
[महिला एवं बाल विकास]
56. ( क्र. 3341 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अंतर्गत वर्ष 2010 एवं 2011 में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भृत्य या चौकीदार के नियमित पद पर पदस्थ किया गया? नामवार सूची एवं नियुक्ति आदेश सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ख) क्या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी छतरपुर द्वारा आदेश क्रमांक/42/मबावि/स्था/2011 दिनांक 12.08.2011 से एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को चौकीदार के नियमित पद पर नियुक्त किया गया? नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को छतरपुर जिले से बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ़ में नियुक्त किया गया? क्या जिला महिला बाल विकास अधिकारी छतरपुर को दूसरे जिले में नियुक्ति का अधिकार हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जावे। (घ) इस संबंध में तत्कालीन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के विरूद्ध शासन एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास को प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन से अवगत कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग अन्तर्गत वर्ष 2010 एवं 2011 में जिलों में 47 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भृत्य या चौकीदार के नियमित पद पर पदस्थ किया गया। नामवार सूची एवं नियुक्ति आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियुक्ति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
डी.एम.एफ. से हुये कार्यों और उपयोगिता की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 3368 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला खनिज मद (डी.एम.एफ.) से जिला अस्पताल सतना को जिला पंचायत सतना के कार्यालयीन आदेश 5224 दिनांक 02/03/2019 को 20 कार्यों, राशि रूपये 356.83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए कार्यकारी एजेंसी ईई पी.डब्लू.डी. को राशि समय-समय पर जारी करते हुए अंतिम किश्त दिनांक 07/02/2023 को जारी की गई है? अब तक जिला अस्पताल सतना को डी.एम.एफ. से कब-कब कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये पूर्व में जारी की गई है? विस्तृत जानकारी दें। (ख) क्या पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों में पुनरीक्षित स्वीकृतियां भी जारी की गई हैं? कब-कब कितनी राशि बढ़ाकर पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई हैं? कारण सहित विस्तृत जानकारी दें। (ग) क्या कई कार्यों में निर्माण करने के बाद तोड़कर रिबिल्ट (पुनर्निर्माण) किया गया है? किन-किन कार्यों का पुनर्निर्माण हुआ है और कितनी लागत आई? (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) और (ग) सही है तो क्या राज्य स्तर की टीम गठित कराकर डी.एम.एफ. से हुये कार्यों और उसकी उपयोगिता की जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग सतना को अंतिम किस्त दिनांक 07.02.2023 को जारी की गई। जिला अस्पताल सतना के कार्यों के लिये डी.एम.एफ. मद से राशि जारी की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त के अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना
[सामान्य प्रशासन]
58. ( क्र. 3376 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त सागर के विवेचना अधिकारियों के द्वारा त्रृटिपूर्ण विवेचना करने फरियादी से मिलकर कूटरचित साक्ष्य तैयार कर निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाये जाने के कारण मा. न्यायालय द्वारा विभिन्न केसों में नाराजगी व्यक्त करते हुये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों में इस बाबत् न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का विवरण देवें एवं इस संदर्भ में विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। यदि नहीं, की गई तो कारण बतायें। (ख) सागर लोकायुक्त में पदस्थ डी.एस.पी. एवं एस.पी. के विरूद्ध पिछले 2 वर्षों में कितनी शिकायत किन-किन व्यक्तियों द्वारा की गई? सूची प्रदान करें। शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई? नाम बतायें। क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ता को समक्ष में आहूत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया? यदि हाँ, तो किन्हें? नाम बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में पिछले 2 वर्षों में शिकायत में कितने अधिकारी दोषी पाये गये एवं उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। क्या सभी दोषी पाये गये अधिकारियों पर कार्यवाही की जा चुकी है? यदि नहीं, तो शेष पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या अन्य विभाग से लोकायुक्त में एक बार में तीन वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो सागर विशेष पुलिस स्थापना में 5-6 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं? क्या नियम विरूद्ध पदस्थ हैं? क्या इन्हें हटाया जाकर इनके मूल विभाग में भेजा जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पोषण आहार वितरण
[महिला एवं बाल विकास]
59. ( क्र. 3415 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पोषण आहार के हितग्राहियों की संख्या, हितग्राहियों की कैटेगरी अनुसार, जिलेवार बताएं। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में वर्ष में कुल कितने दिन पोषण आहार दिया गया? उनकी जानकारी देवें। (ग) कोरोना काल में किस केटेगरी के हितग्राही को किस प्रकार से पोषण आहार, किस स्वरूप में प्रदान करना है, इसके बारे में शासन से प्राप्त पत्र की प्रति देवें। (घ) क्या कोरोना काल 2019-20 में हितग्राही की संख्या 2018-19 से 15 लाख अधिक थी तथा वर्ष 2020-21 में 45 लाख से कम हो गई? इसके कारण बताएं। (ड.) क्या प्रश्नाधीन दोनों वर्षों में पोषण आहार के सप्लायरों को कुल मिलाकर 1.8 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न दिया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''01'' अनुसार है। (ख) भारत सरकार के निर्देश अनुरूप माह में 21 दिवस से अधिक पोषण आहार प्राप्त हितग्राहियों की जानकारी का संधारण किया जाता है, जिसके अनुसार प्रश्नाधीन अवधि की माहवार हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''02'' अनुसार है। (ग) निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''03'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। वर्ष 2019-20 में आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत वार्षिक सर्वेक्षित औसत संख्या 139.00 लाख थीअनुसार, जिसमें सभी वर्ग के हितग्राही सम्मिलित थे। भारत सरकार द्वारा तत्समय संचालित किशोरी बालिकाओं हेतु योजना का संचालन स्थगित किये जाने से किशोरी बालिकाओं की कुल संख्या सर्वेक्षित हितग्राही संख्या में सम्मिलित नहीं है। हितग्राही संख्या परिवर्तनशील रहती है। (ड.) जी नहीं।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
60. ( क्र. 3417 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के ग्रामीण अंचल में, जिलेवार घरों में नल कनेक्शन की जानकारी दिनांक 15 फरवरी 2023 अनुसार दें तथा बताएं कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (ख) जिले के कितने स्कूलों, आंगनवाड़ी भवनों, पंचायत भवनों में नल-जल योजना के तहत कार्य करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां बिजली कनेक्शन नहीं है। (ग) क्या जल जीवन मिशन नल-जल योजना के प्रारंभ से 2022 तक किए गए कार्य का ऑडिट किया गया है? (घ) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजना का 2024 तक का कैलेंडर बना है? यदि हाँ, तो उसके अनुसार 2022 तक का लक्ष्य क्या था तथा प्राप्ति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक का कैलेन्डर नहीं बनाया गया है, अपितु प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाती है। जल जीवन मिशन कार्ययोजना अंतर्गत वर्ष 2022 तक रतलाम जिले को कुल 92888 क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये जाने का लक्ष्य प्राप्त था, जिसके विरूद्ध कुल 65597 क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन की उपलब्धि प्राप्त है।
जिला अस्पताल में डी.एम.एफ. की राशि का उपयोग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
61. ( क्र. 3419 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला खनिज मद (डी.एम.एफ.) से जिला अस्पताल सतना को जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक 5224 दिनांक 2/3/2019 को 20 कार्यों, राशि रूपये 356.83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्यकारी एजेन्सी ई.ई. पी.डब्ल्यू.डी. को राशि समय-समय पर जारी करते हुये अंकित किश्त दिनांक 7/2/2023 को जारी की गई है? प्रश्न दिनांक तक जिला अस्पताल सतना को डी.एम.एफ. मद से कब-कब, कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये पूर्व में जारी की गई? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों में पुनरीक्षित स्वीकृतियां भी जारी की गई हैं? कब-कब कितनी राशि बढ़ाकर पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई है? कारण सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्या कई कार्यों में निर्माण करने के बाद तोड़-फोड़ रीबिल्ट (पुनर्निर्माण) किया गया है? किन-किन कार्यों का पुनर्निर्माण हुआ है और कितनी लागत आई? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है तो क्या राज्य स्तर से टीम गठित कराकर डी.एम.एफ. से हुये कार्यों और उसकी उपयोगिता की जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' सही है तथा ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकास यात्रा का आयोजन
[सामान्य प्रशासन]
62. ( क्र. 3420 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा 5 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो यह बतायें कि उक्त विकास यात्रा क्या पूरे प्रदेश में हो रही है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो, यह बतायें कि विकास यात्रा कार्यक्रम का आयोजन सतना जिले में कब-कब, कहाँ-कहाँ आयोजित किया गया? उक्त आयोजनों में क्या प्रोटोकॉल का पालन करते हुये स्थानीय विधायक/सांसद को आमंत्रित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यक्रमों के आयोजनों में कितनी-कितनी राशि किन-किन विभागों द्वारा किन-किन कार्यों में व्यय की गई? विकासखण्डवार विभागवार, कार्यक्रमवार पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकास यात्रा के दौरान किन-किन जिलों में घटनायें घटित हुईं? उनमें क्या कार्यवाहियां की गई? कार्यवाहियां न किये जाने का क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
63. ( क्र. 3431 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज शिकायत क्रमांक 108/2015 अनुसार प्रदेश में किस फर्म को विद्युतीकरण के सबसे ज्यादा टेण्डर मिलना प्रकाश में आया है? पूलिंग के रूप में किन-किन जिलों में समान दर पर किन-किन फर्मों को टेण्डर मिलना प्रकाश में आया है? (ख) ई.ओ.डब्ल्यू. की एफ.आई.आर. 31/2015 की अद्यतन स्थिति बतावें। प्रकरण के संदेहियों और आरोपियों की सूची उपलब्ध/कराएं। किन-किन के खिलाफ चालान पेश हो चुका है? (ग) ई.ओ.डब्ल्यू. के गोपनीय जांच प्रकरण 28/2018 की अद्यतन स्थिति बतावें। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो तो प्रति उपलब्ध करावें। (घ) लोकायुक्त जांच प्रकरण 133/2020 की अद्यतन स्थिति बताएं। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि प्रकरण लम्बित है, तो कारण बतावें। (ड.) लोकायुक्त जांच प्रकरण 415/2019 की अद्यतन स्थिति बताएं। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, प्रति उपलब्ध करावें। प्रकरण लम्बित हो, तो कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिकायत क्रमांक 108/15 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ख) शिकायत क्रमांक 31/2015 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ग) सूत्र सूचना क्रमांक 28/2018 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (घ) जांच प्रकरण क्रमांक 133/2020 परीक्षणोपरांत माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 20.09.2022 को संगठन में समाप्त किया गया है। (ड.) जांच प्रकरण क्रमांक 415/2019 श्री एस.एस. भण्डारी अतिरिक्त संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के विरूद्ध संगठन स्तर पर लंबित है। प्रकरण में पुलिस महानिदशेक, विशेष पुलिस स्थापना से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
नहर से सिंचाई के लक्ष्य की पूर्ति
[नर्मदा घाटी विकास]
64. ( क्र. 3432 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी बांध के बांयी और दांयी तट नहर से कितने रकबे में सिंचाई होने का लक्ष्य रखा गया था? वर्तमान में कितने रकबे में सिंचाई हो रही है? इसकी जानकारी देने का कष्ट करें। (ख) बरगी जलाशय का पानी किस-किस उद्योग को आवंटित किया गया है और कितनी मात्रा में? इसकी समस्त जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) क्या 32 साल बाद भी सिंचाई के लिए नहर नहीं बनी है? उक्त पानी के लिए बीजाडांडी और नारायणगंज जिला मंडला के किसानों द्वारा विगत कई वर्षों से सिंचाई के लिए पानी मांगा जा रहा है? सरकार ने उक्त पानी को देने के लिए क्या निर्णय लिया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) बरगी जलाशय से उद्योगों को आवंटित जल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (ग) बांयी तट नहर का 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण होकर सिंचाई हेतु नहरें प्रवाहमान हैं। दांयी तट नहर अंतर्गत टनल निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित पूर्ण जल के उपयोग हेतु योजनाएं अंतिम की जा चुकी हैं। पुन: आंकलन उपरांत आगामी कार्यवाही संभव है।
संविदा अधिकारी/कर्मचारियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
65. ( क्र. 3440 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दि. 05/06/2018 में नीति जारी की गई है? परिपत्र की कंडिका-1.1 में चरणबद्ध तरीके से संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने का उल्लेख है? कंडिका के अनुसरण में कौन-कौन से विभागों के संविदा पदों को नियमित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए? कितने प्रस्तावों पर सहमति/स्वीकृति प्रदान की गई? स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें। यदि संविदा पदों को नियमित किये जाने की स्वीकृति नहीं दी गई है, तो क्यों? प्रस्तावों पर स्वीकृति की समय-सीमा बतायें। (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 05/06/2018 के परिपत्र की कंडिका-1.15 में विभाग को इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेट-अप भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे? जहां आवश्यक हो वहां भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी, संबंधी उल्लेख है। उक्त में यदि संविदा कर्मचारियों की उक्त कंडिका अनुसार वर्ष 2018 को 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप कंडिका-1.15 के द्वारा शासन के विभागों में रिक्त/स्वीकृत सीधी भर्ती के पदों में संविदा कर्मचारियों को उनके कार्यव्यवहार एवं गोपनीय चरित्रावली का अवलोकन मूल्यांकन करते हुए वर्तमान में 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' के आधार पर नियमितीकरण किया जा सकता है अथवा नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
66. ( क्र. 3457 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन ने छिंदवाड़ा जिले में अपने प्रवास के दौरान घोषणाएं की गई हैं, तो आज दिनांक तक मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? दिनांकवार की गई घोषणाओं की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें। (ख) क्या छिंदवाड़ा जिले को संभाग, पाण्ढुर्णा को जिला एवं दमुआ को तहसील बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी? घोषणा करने के बाद आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इन घोषणाओं पर कब तक क्रियान्वयन होगा? (ग) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में की गई प्रवासवार घोषणाओं की सूची प्रदाय करें एवं क्रियान्वयन की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें। (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन उसके क्रियान्वयन में प्रभारी मंत्री एवं मंत्री जी ध्यान नहीं देते जिससे घोषणाएं अधूरी रह जाती हैं? छिन्दवाड़ा जिले में की गई घोषणाएं कब तक पूर्ण होगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) छिंदवाड़ा को संभाग एवं पाण्ढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा अंकित हैं। दमुआ को तहसील बनाने संबंधी घोषणा में अंकित नहीं हैं। घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया हैं। विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्यवाही की जाती है। इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्यवाही की जाती है। इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
67. ( क्र. 3458 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में ग्रामवार वर्तमान में कहाँ-कहाँ जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृत मिली है? योजनावार ठेकेदारों के नाम बतायें एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान हो चुका है तथा कार्य कब तक पूर्ण जो जावेगा? (ख) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामवार पूर्व में लगे हैण्डपम्पों वर्तमान में चालू हैण्डपम्पों की संख्या तथा हैण्डपम्पों की रिचार्जिंग हेतु क्या कोई योजना स्वीकृत है एवं इनमें कितनी-कितनी राशि स्वीकृत है? (ग) जल जीवन मिशन योजनांतर्गत जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में पानी के वर्तमान स्त्रोतों एवं नये प्रस्तावित स्त्रोतों की जल जीवन मिशन में संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (घ) क्या जुन्नारदेव विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं पहाड़ी क्षेत्र है? इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन में पीने के पानी की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन कूप, टंकियों की जानकारी देने का कष्ट करें। क्या जल जीवन मिशन में हो रही वित्तीय अनियमितताओं एवं घटिया निर्माण कार्यों की जांच करायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा में 711 ग्रामों की माचागोरा योजना लागत रू. 84829 लाख की स्वीकृत है, जिसमें जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के 07 ग्राम सम्मिलित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, रिचार्जिंग हेतु पृथक से कोई योजना स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जी हाँ। इस क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति हेतु निर्माणाधीन कूप, टंकियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता एवं घटिया निर्माण कार्य की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है। अत: जांच के किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनावर क्षेत्र के मंदिरों की जानकारी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
68. ( क्र. 3473 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र मनावर में कुल कितने मंदिर हैं? उक्त मंदिरों में किस-किस जाति के कितने पुजारी हैं? क्या शासन द्वारा उक्त पुजारियों को प्रतिमाह/सलाना भत्ता/वेतन/अनुदान दिया जाता है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा देवें। किन-किन मंदिरों के पुजारियों को राशि नहीं दी जाती है? उसका कारण बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) वार्णित समस्त मंदिरों के अधीन/स्वामित्व की किस-किस मद की कितनी-कितनी भूमि कहाँ-कहाँ हैं? कितनी भूमि पर मंदिर हैं? कितनी भूमि पर अन्य प्रकार की बिल्डिंग/दुकान/होटल/निवास/धर्मशाला हैं? कितनी भूमि पर कृषि होती है? कितनी भूमि खाली पड़ी है? कितनी भूमि अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है? मंदिरवार, विधान सभावार पृथक-पृथक प्रति सहित बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) की भूमियों को किन शर्तों/नियमों के तहत कितनी अवधि के लिए लीज पर खेती के लिए या अन्य कार्यकलापों के लिए किस-किस को किस दिनांक से कितनी राशि दी गई है? किन-किन भूमियों पर मंदिर-प्रशासन के अतिरिक्त किसी अन्य का कब्जा है? ब्यौरा देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) की बिल्डिंग/दुकान/होटल/निवास/धर्मशाला को कितनी अवधि के लिए लीज पर या अन्य कार्यकलापों के लिए किस दिनांक से किस-किस को कितनी राशि में दी गई है? कितनी भूमि पर मंदिर-प्रशासन के अतिरिक्त किसी अन्य का कब्जा है? ब्यौरा देवें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहारा इंडिया में जमा राशि की वापसी
[वित्त]
69. ( क्र. 3476 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में सहारा इंडिया समूह के सहकारिता समितियों में कितने निवेशकों के कितने पैसे जमा हैं, जो परिपक्वता के बाद भी निवेशकों द्वारा मांगने के बाद भी भुगतान नहीं किए जा रहे हैं? (ख) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपभोक्ता फोरम के द्वारा सहारा इंडिया समूह के जमाकर्ताओं को राशि वापिस करने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो छतरपुर जिले में उक्त आदेशों के अनुक्रम में कितने जमाकर्ताओं की कितनी राशि वापिस की जा चुकी है? कितनों की कितनी राशि शेष है? शेष राशि कितने समय में वापिस कर दी जावेगी? निर्देशों की प्रतियां प्रदाय करें। (ग) छतरपुर जिले में कितने जमाकर्ताओं ने राशि नहीं मिलने की शिकायत प्रशासन से की? उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) छतरपुर जिले में सहारा के जमाकर्ताओं को राशि प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए? जमाकर्ताओं के पैसे समय पर नहीं देने पर सहारा के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कानूनी कार्यवाही की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
छतरपुर विधानसभा अंतर्गत आयोजित विकास यात्रा
[सामान्य प्रशासन]
70. ( क्र. 3479 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत विकास यात्रा में यात्रा प्रांरभ दिनांक से दिनांक 15-02-2023 तक लोकार्पण, शिलान्यास, हितलाभ वितरण के लिए किन-किन गांव में किन तिथियों को मुख्य अतिथि का चयन किया गया? प्रत्येक का नाम, पदनाम एवं चयन के कारणों सहित जानकारी प्रदाय करें। मुख्य अतिथियों को कब सूचित किया गया? मुख्य अतिथि का चयन किसने किया? (ख) यात्रा प्रारंभ होने की तिथि से दिनांक 15-02-2023 तक यात्रा के कार्यक्रम में सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी, सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व जनप्रतिनिधियों को ही बुलाया गया। मुख्य विपक्षी दल एवं अन्य पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया गया? इन्हें आमंत्रित किया गया, तो कब सूचना दी गई? प्रति प्रदाय करें। नहीं तो क्यों? (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विकास यात्रा की जानकारी स्थानीय विधायक को कब दी गई? प्रति प्रदाय करें। यात्रा के संबंध में आयोजित बैठकों की सूचना प्रदाय की गई? हाँ तो कब? प्रति प्रदाय करें। नहीं तो क्यों? विधायक को किन-किन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया? प्रतियां प्रदाय करें। (घ) छतरपुर विधानसभा अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा आयोजित विकास यात्रा के कार्यक्रम में सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी, सत्तारूढ़ दल के पूर्व जनप्रतिधि को मुख्य अतिथि बनाकर मंचासीन किया गया पंरतु विपक्षी दल के पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया? ऐसा किसके निर्देश से किया गया? शासकीय कार्यक्रम को पार्टी विशेष का कार्यक्रम बनाने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सांस्कृतिक संकुल भवन का निर्माण
[संस्कृति]
71. ( क्र. 3521 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संभागीय मुख्यालय सागर में सांस्कृतिक संकुल भवन निर्माण की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक और कहाँ निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? (ख) क्या पूर्व में विभाग द्वारा राशि रू. 08.03 करोड़ की एक डी.पी.आर. बनाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई थी, जो भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार न होने के कारण लंबित कर दी गई थी जबकि म.प्र. के खण्डवा, विदिशा एवं भोपाल में सांस्कृतिक संकुल भवन की स्वीकृति दी जा चुकी है। (ग) क्या भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार संशोधित डी.पी.आर. 15.00 करोड़ की तैयार कर पुनः प्रेषित कर दी गई है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ, सागर जिला मुख्यालय में रवीन्द्रनाथ टैगोर कला संकुल निर्माण का डी.पी.आर. हेतु परियोजना संचालक पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, भोपाल को दिनांक 13.12.2022 को स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। निर्माण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) भारत सरकार की टैगोर कल्चरल कॉम्पलेक्स (टी.सी.सी.) योजना के मापदण्डों अनुसार राज्य शासन के अंश (40 प्रतिशत) की सैद्धांतिक स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त कर ली गई है एवं भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार 15.00 करोड़ की सीमा में नवीन संशोधित डी.पी.आर. तैयार कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग से संलग्न परिशिष्ट अनुसार पत्राचार किया जा चुका है।
शासकीय पॉलीक्लीनिक का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 3522 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर के मध्य स्थित शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर को 30 बिस्तरीय सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाये जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (ख) वर्तमान में शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर में कितने चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ हैं? क्या यह सही है कि शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर में पदस्थापना होने के बाद स्टाफ जिला चिकित्सालय में सेवाये दे रहे हैं, जबकि शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर में चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर को सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्थायें करेगा और कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर का वर्ष 2018 में 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमेली चौक में स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत वर्तमान में चिकित्सक डॉ. वर्षा नामदेव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चमेली चौक में सेवायें प्रदान कर रही है। चिकित्सक एवं सहायक स्टॉफ द्वारा नियमित रूप से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जन स्वास्थ्य रक्षक योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 3531 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 1995 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना लागू की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त योजना की संपूर्ण जानकारी देवें। उक्त योजना की नियमावली एवं जन स्वास्थ्य रक्षकों को दी जाने वाली सुविधाएं, योजना पर स्वीकृत बजट, योजना के तहत कितने युवक-युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? कितने उत्तीर्ण हुये? प्रशिक्षण के समय व उसके उपरांत जन स्वास्थ्य रक्षकों को कितना मानदेय भुगतान किया गया? योजना की शुरूआज से आज दिनांक तक कौन-कौन से पत्र-परिपत्र जारी किये गये? इनका पालन किया गया या नहीं? सम्पूर्ण जानकारी उज्जैन जिले के अन्तर्गत ग्राम, तहसीलवार देवें। (ख) क्या दिनांक 4 मार्च 2008 को स्वास्थ्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसमें म.प्र. जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के संरक्षक व अध्यक्ष को पदेन सदस्य शामिल किया गया था? उस समिति की बैठक के पश्चात विभागीय आदेश जारी हुये थे, यदि हाँ, तो उक्त समिति की कुल कितनी बैठक आयोजित की गई? कौन-कौन से सुझाव पर विभागीय आदेश जारी हुये और उनका किस प्रकार से पालन हुआ? समिति की संपन्न बैठकों का विवरण देवें। साथ ही यह भी बतावें कि विभाग द्वारा समिति की प्रस्तावित आगामी बैठक कब तक होने वाली है? (ग) क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 11.12.2019 सर्वे के लिए विभागीय आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेशानुसार म.प्र. में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है? सर्वे के पश्चात जन स्वास्थ्य रक्षकों को किस प्रकार से विभागीय कार्य से लगाये जाने की योजना तैयार की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। उपलब्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रशिक्षण के समय 500 रूपये मानदेय दिया जाता था। उपलब्ध पत्र-परिपत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अस्तित्व में आने के पश्चात आशा कार्यकर्ता के क्रियाशील होने से जन स्वास्थ्य रक्षक का कार्य समाप्त हो गया है तथा प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य सेवायें आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी जिले में जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत नहीं है और न ही इनकी सेवायें ली जा रही हैं। समय-समय पर जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है। उपलब्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। उपलब्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में विभाग द्वारा समिति की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (ग) पत्र क्रमांक 3/प.क./सेल-2/2019/1425 दिनांक 11.12.2019 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी चाही गई थी। जानकारी चाही गई थी, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की योजना कार्य से लगाये जाने के संबंध में तैयार नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि का आरक्षण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
74. ( क्र. 3545 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत उद्योग हेतु कहाँ-कहाँ भूमि आरक्षित है? सर्वे नं., रकबा तथा कस-किस उद्योग हेतु भूमि आवंटित की गई है? आवेदक का नाम, उद्योग का नाम, प्लाट क्र., रकबा तथा सर्वे नं. की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार क्या आवंटित व्यक्तियों में से किन-किन आवेदकों द्वारा उद्योग स्थापित कर लिया गया है? आवेदक का नाम, उद्योग का नाम तथा कब से चालू है? विस्तृत जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश ''क'' अनुसार ऐसे कितने आवेदक हैं, जिनको की औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट आवंटित था परन्तु उनके द्वारा प्रश्न दिनांक तक उद्योग स्थापित नहीं किया गया? जानकारी देवें तथा ऐसे कितने आवेदक हैं, जिनके द्वारा उद्योग विभाग द्वारा प्लाट आवंटित किया था परन्तु उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया? आवेदक का नाम तथा हस्तांतरित व्यक्ति का नाम तथा उनके द्वारा लगाया गये उद्योग की जानकारी से अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश ''ग'' अनुसार जिन व्यक्तियों के द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है उनको उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' एवं ''ई'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है।
निविदा प्रक्रिया की शर्तों का पालन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
75. ( क्र. 3565 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले में रेट्रोफिटिंग पाइप वॉटर सप्लाई जल मिशन कार्य के लगभग 10 करोड़ के ऑनलाइन टेंडर क्रमांक 135352, 135385, 135387, 135388 में अपेंडिक्स 2.10 में दिए गये नियम शर्तों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऑनलाइन टेंडर में वर्कइन हैण्ड, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं विड केलकुलस अनिवार्य है? यदि हाँ, तो क्या ऑनलाइन अभिलेख स्केन किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों एवं शर्तों का पालन न करते हुये टेंडर एलॉट किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या उक्त टेंडरों में ऑफलाइन पेपर लेकर टेंडर स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि हाँ, तो क्यों? जब ऑनलाइन टेंडर है तो ऑफलाइन प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? (घ) क्या तत्कालीन मुख्य अभियंता कार्यालय जबलपुर के द्वारा ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया का पालन न करके आर्थिक लाभ लेकर ऑफलाइन प्रक्रिया को मान्य करते हुये स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या जिले में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री नलकूप खनन की निविदा क्र. 76 से 68 दिनांक 13/01/2021 में निविदा प्रक्रिया की शर्तों का पालन न कर निविदा में शर्तों का पालन करने वाली फर्मों को अपात्र कर अपात्र फर्मों के टेंडर खोलकर व्यापक स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया है? अधीक्षण यंत्री मण्डल रीवा के द्वारा जिन फर्मों के टेंडर खोले गये हैं की नलकूप खनन मशीन का भौतिक सत्यापन किये जाने पर मशीन की क्षमता अनुसार नहीं पाई गई है? यदि नहीं, तो इस मामले की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
संविदा कर्मियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ
[सामान्य प्रशासन]
76. ( क्र. 3566 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट व अन्य पदों एवं समूह-2 तथा उप समूह-4 के अंतर्गत सहायक जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य पदों हेतु विज्ञापन जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 05 जून 2018 को जारी सर्कुलर में नियमित कर्मचारियों की भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने एवं 55 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट प्रदान करने का उल्लेख है? (ग) यदि हाँ, तो 1 अप्रैल 2021-22 एवं 2022-23 में किस-किस भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मचारियों के लिए उक्त सर्कुलर के अनुसार 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए एवं उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की गई? (घ) यदि नहीं, तो शासनादेश का पालन नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा क्या कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं हेतु संशोधित विज्ञापन जारी कर संविदा कर्मियों के लिए 20 पद प्रतिशत पद आरक्षित कर आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
77. ( क्र. 3576 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के प्रमुख सचिव तथा राज्य स्तर के किन-किन अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माह में कितनी बार योजनाओं की समीक्षा की जाती है? (ख) दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन दिनांकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन-किन योजनाओं की समीक्षा की गई तथा किन-किन योजनाओं में हितग्राहियों को राशि का भुगतान बकाया है? (ग) हितग्राहियों को समय-सीमा में राशि का भुगतान हो, इस हेतु प्रमुख सचिव तथा विभाग के राज्य स्तर के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (घ) शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान नहीं हो रहा है? इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा क्यों नहीं की जाती? कारण बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यालय में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है एवं जननी सुरक्षा योजना तथा मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में हितग्राहियों को राशि का भुगतान बकाया है। (ग) हितग्राहियों को समय-सीमा में राशि भुगतान हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया है। (घ) पात्र हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विकास यात्रा में प्रोटोकॉल का पालन
[सामान्य प्रशासन]
78. ( क्र. 3598 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 05 से 27 फरवरी 2023 तक की विकास यात्रा के संबंध में प्रश्नकर्ता को सिर्फ विकास यात्रा की लिखित सूचना प्रदान की गई? (ख) क्या विकास यात्रा में प्रतिदिन क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण/भूमि पूजन शिलान्यास किया गया? स्थान/कार्य सहित इसमें कौन-कौन व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं? उनके नाम, पद सहित विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता तथा जनपद अध्यक्ष खाचरोद, नगर पालिका अध्यक्ष खाचरोद को उनके क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण/भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिदिन विधिवत आमंत्रित कर प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया है? कारण सहित विवरण देवें। यदि आमंत्रित किया गया तो किस अतिथि पद की हैसियत से किया गया है? प्रत्येक लोकार्पण/भूमि पूजन के आमंत्रण पत्र की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 4761/नागदा दिनांक 20.1.2023 को विकास यात्रा के दौरान विकास कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण में शासन के प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने हेतु पत्र प्रेषित किया था? उस पर क्या निर्देश प्रदान किए गए? (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 4789/नागदा दिनांक 10.2.2023 एस.डी.एम. नागदा/खाचरोद कलेक्टर/कमिश्नर को क्षेत्र में चल रही विकास यात्रा में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के संबंध में पत्र प्रेषित कर अवगत कराया था कि भूमि पूजन/शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है? न ही कब कहाँ-कहाँ तथा किस समय किया जायेगा की विधिवत सूचना प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्यप्रदेश के भूजल में यूरेनियम प्रदूषण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
79. ( क्र. 3616 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले के घाटीगांव क्षेत्र में भूजल में मानक से अधिक मात्रा में यूरेनियम घुला हुआ है तथा प्रदेश के अनेक जिलों बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ, पन्ना, रायसेन, सिवनी, शिवपुरी एवं मुरैना के पहाड़गड़ ब्लॉक में भी मानक से अधिक यूरेनियम भूजल में घुला हुआ है, उनकी पूर्ण जानकारी फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ख) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यह खुलासा किया गया है कि यह जांच म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कब प्राप्त हुई है? यूरेनियम की अधिक मात्रा को कम करने की क्या प्रक्रिया है? शासन इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रहा है? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ग) क्या यूरेनियम मिले हुए पानी को पीने से लोगों में किडनी, लीवर तथा कैंसर आदि रोगों का खतरा बना रहता है? इसके नियंत्रण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग की प्रयोगशालाओं में भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के संदर्भ में पेयजल स्त्रोतों के जल का 14 पैरामीटर का परीक्षण किया जाता है। भारतीय मानक ब्यू्रो (बी.आई.एस.) द्वारा तैयार किये गये भारत के राष्ट्रीय पेयजल मानकों में यूरेनियम शामिल नहीं है। प्रश्नांश के संदर्भ में केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्तर प्राप्त किया गया है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड से विभाग को पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तथापि इस प्रश्र के संदर्भ में केन्द्रीय भूजल बोर्ड से उत्तर प्राप्त किया गया है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, उक्त उत्तर में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ''भूजल में इस संभावित यूरेनियम प्रदूषण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्षों में गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश के भूजल में यूरेनियम प्रदूषण के संदर्भ में अंतिम निष्कर्ष गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन पूर्ण होने के बाद ही लिया जाएगा।'' अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डिलेवरी पॉईंट पर भर्ती माताओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 3617 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर चम्बल सम्भाग में डिलेवरी पॉईंट पर कितनी माताओं को डिलेवरी हेतु भर्ती किया तथा कितने बच्चों का जन्म हुआ? जिलावार जानकारी वर्ष 2018 से फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ख) कितने बच्चों का टीकाकरण 2018 से 2023 फरवरी तक किया? नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित कितने बच्चों एवं माताओं की मृत्यु हुई? पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जननी सुरक्षा कार्यक्रम में ठीक से जानकारी नहीं रखने से माताओं की मृत्यु दर एवं शिशुओं की मृत्यु दर में काफी अन्तर आ रहा है? संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला चिकित्सालयों में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीनों की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
81. ( क्र. 3618 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित हैं तथा उनमें से कितनी चालू हैं और कितनी बन्द हैं? क्या सरकार खराब अथवा बंद सी.टी. स्कैन मशीनों को चालू करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में लोक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित की गई हैं एवं सभी क्रियाशील हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माणाधीन टंकियों की गुणवत्ता की जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
82. ( क्र. 3620 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकियों की गुणवत्ता किस आधार पर तय की गई है? क्या जो टंकियां निर्माण की जा रही हैं, वह उत्तम गुणवत्ता की हैं? (ख) क्या इन टंकियों का निर्माण घटिया स्तर का नहीं है? यदि नहीं, तो क्या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा इनका परीक्षण किया गया है? (ग) क्या इन निर्माणाधीन टंकियों की गुणवत्ता की जांच दिमनी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मेरे समक्ष कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) यदि इन निर्माणाधीन टंकियों की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई जाती है तो क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक/वसूली कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनुंबध में निहित शर्तों, निर्धारित एवं तकनीकी गुणवत्ता मापदण्ड के आधार पर तय की गई है। अधिकृत अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है। (ख) निर्माण विभागीय मापदंडानुसार एवं गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। जी हाँ। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निर्माणाधीन टंकियों की सामग्री का तकनीकी परीक्षण तथा कांक्रीट का क्यूब टेस्ट परीक्षण तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की प्रयोगशालाओं में कराया जाता है, जिनकी टेस्टिंग रिपोर्ट का विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुसार मान्य/अमान्य होने संबंधी परीक्षण किया जाता है, मान्य योग्य पाये जाने पर निर्माण सामग्री/कार्य को विभाग द्वारा स्वीकार्य माना जाता है। (घ) टंकियों की गुणवत्ता मान्य स्तर की नहीं पाये जाने की स्थिति में विभागीय अधिकारी का दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
कार्य की गुणवत्ता की जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
83. ( क्र. 3622 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1.4.2019 में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की अप्रारम्भ नल-जल योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर क्या विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई अनुबंधात्मक कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) नल-जल योजनाओं में किये गए कार्य के भुगतानों से पूर्व उपयोग की गई सामग्री (पाइप-लाइन, बोर की गहराई की माप) आदि की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जांच करवाई गई। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) जिन स्थानों पर पाइप-लाइन को बिछाने हेतु सड़कों को खोदा गया, क्या ठेकेदारों द्वारा लाइन बिछाने के बाद पुनः सड़कों की नियामानुसार मरम्मत की गई? यदि हाँ तो जिन अनुबंधों में सड़क मरम्मत कार्य के भुगतान किये गऐ हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की समस्त जानकारी केवल प्रश्नकर्ता के विधानसभा की ही प्रदाय की जावे। प्रत्येक प्रश्नांश की जानकारी ग्राम पंचायत का नाम, अनुबंध क्र., दिनांक, कार्य आदेश क्र., दिनांक, ठेकेदार/कार्य एजेन्सी का नाम, कार्य की कुल लागत, अनुबंध की अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नल-जल योजनाओं के कार्य हेतु किये गये सभी अनुबंधों के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) नल-जल योजनाओं में अनुबंध के अंतर्गत कराये गये कार्यों में विभागीय इंजीनियर द्वारा सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन तथा किये गये कार्य को मापदंड अनुसार मान्य पाये जाने पर माप दर्ज किये जाते हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नल-जल योजना कार्य के अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेकेदार द्वारा पाइप-लाइन कार्य के लिये काटी गई सड़कों को पाइप-लाइन कार्य उपरांत यथावत किये जाने हेतु प्रावधान है, तद्नुसार कार्यवाही की गई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों का मानदेय
[वित्त]
84. ( क्र. 3623 ) श्री कमलेश जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके पद के अनुरुप रेगुलर स्थापना के नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों के पद का 90 प्रतिशत मानदेय दिये जाने के सम्बध में कोई आदेश/निर्देश अथवा परिपत्र जारी किया गया था? यदि हाँ तो उक्त आदेश/निर्देश अथवा परिपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो प्रदेश के किन-किन विभागों में किस-किस जिले में किस-किस कर्मचारी/अधिकारी को उक्त आदेशों के क्रम में प्रतिमाह का मानदेय/वेतन किस-किस दिनांक से दिया जा रहा है? जिलेवार एवं विभागवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं, जिनमें पदस्थ संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त आदेश/निर्देश अथवा परिपत्र के पालन में प्रश्न दिनांक तक लाभ नहीं दिया गया है? जिलेवार, विभागवार, कर्मचारियों के नाम, नियुक्ति दिनांक, वर्तमान वेतन/मानदेय की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करवाएं। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त संबंध में लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। संविदा कर्मचारी के संबंध में दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। (ख) से (घ) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोविड-19 में अनुशंसित राशि की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 3625 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले में कोविड-19 के समय मान. विधायकगण एवं मान. सांसद द्वारा उज्जैन जिले के लिए उपचार, उपकरण और दवाइयों आदि के लिए अपनी निधि से अनुशंसा की गई थी? यदि हाँ, तो किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी, कुल कितनी राशि की अनुशंसा की गई थी? उक्त राशि से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई और कितना-कितना व्यय किया गया? क्या अनुशंसित राशि से कम या ज्यादा का व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो अतिरिक्त राशि किस मद से व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार राशि का व्यय करने के लिए शासन के क्या निर्देश थे और किस प्रक्रिया का पालन किया? कारण सहित विवरण देवें। क्या उज्जैन जिले में राशि का व्यय निर्देशों के विपरीत किया गया है? यदि हाँ, तो अनियमित व्यय करने के लिए कौन दोषी है? दोषी पर कब और क्या कार्यवाही की जावेगी? सी.आर.एस. फंड किस-किस से प्राप्त हुआ और इसका उपयोग किस-किस में किया गया? उपयोग किस नियम-निर्देश से किया गया? कारण सहित पूर्ण विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मान. विधायकगण एवं मान. सांसद द्वारा अनुशंसित राशि से कम व्यय हुआ है तो शेष राशि वापस क्यों नहीं गई? कारण स्पष्ट करें। इसके लिए कौन दोषी है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। अनुशंसा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अनुशंसित राशि से क्रय की गई सामग्री एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। अतिरिक्त राशि का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति उज्जैन के नॉन एन.एच.एम. बैंक खाते में पूर्व से उपलब्ध अन्य योजनाओं (जैसे - आयुष्मान भारत राज्य बीमारी सहायता योजना, खाद्य विभाग एवं एन.एच.एम.) की शेष राशि से किया गया। (ख) राशि व्यय करने हेतु शासन द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में कोरोना महामारी की रोकथाम करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश अनुसार सामग्री क्रय करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त स्वीकृति के कंडिका-2 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''मध्यप्रदेश शासन के भण्डार क्रय नियमों का अनिवार्य पालन किया जावे एवं यदि आपातकालीन स्थिति में पालन संभव नहीं है तो इस बाबत् प्रमाणीकरण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा एवं कार्योत्तर अनुमोदन जिला आपदा प्रबंधन समिति से प्राप्त किया जावेगा'' जिसके तारतम्य में तत्समय भण्डार क्रय नियम अनुसार कार्य किया जाना संभव नहीं था। कोरोना महामारी से ग्रसित मरीजों की जान बचाने के लिये आवश्यक सामग्री का क्रय कर महामारी अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत व्यय की कार्यवाही की गई थी, जिसका कार्योत्तर अनुमोदन जिला आपदा प्रबंधन समिति जिला उज्जैन से प्राप्त कर लिया गया था। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सी.एस.आर. फण्ड के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। राशि व्यय करने हेतु शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके तारतम्य में तत्समय भण्डार क्रय नियम अनुसार कार्य किया जाना संभव नहीं था। कोराना महामारी से ग्रसित मरीजों की जान बचाने के लिये आवश्यक सामग्री का क्रय कर महामारी अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत व्यय की कार्यवाही की गई थी। (ग) जी हाँ, माननीय विधायक एवं माननीय सांसद महोदय द्वारा दी गई अनुसंशा में शेष राशि वापस करने के निर्देश नहीं होने कारण शेष राशि वापस नहीं की गई। वर्तमान में शेष राशि जिला स्वास्थ्य समिति उज्जैन के नॉन एन.एच.एम. बैंक खाते में उपलब्ध है। शेष राशि हेतु निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उप सामुदायिक केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
86. ( क्र. 3627 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रहटगांव उप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तन करेंगे? यदि हाँ, तो कब? (ख) सिराली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो वर्तमान खिरकिया खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आता है, क्या सिराली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए सिराली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में खंड चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। खण्ड चिकित्सा अधिकारी केवल विकासखण्ड मुख्यालय स्तर की संस्था पर किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोगी कल्याण समिति की बैठक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 3628 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब रोगी कल्याण समिति की बैठक किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों/डॉक्टरों की तथा किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है? यदि हाँ, तो बैठकों की तारीखों अनुसार प्रोसीडिंग की छायाप्रति सहित पूर्ण विवरण देवें। निर्धारित समय पर बैठक न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति को किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी आय हुई है तथा प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई है? व्यय का पूर्ण ब्यौरा देवें। (ग) क्या व्यय की गई राशि भण्डार क्रय नियम/म.प्र. वित्त संहिता के अंतर्गत निहित किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा देवें। (घ) प्रश्नांश (क) उल्लेखित अवधि की प्रति उपलब्ध करायें। (ड.) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, स्थापना दिनांक, मुख्यालय एवं मोबाइल नंबर देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति की बैठकों में उपस्थित कर्मचारियों/अधिकारियों/डॉक्टरों की तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं बैठकों दिनांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ड.) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी एवं उनका नाम, पद, स्थापना दिनांक, मुख्यालय एवं मोबाइल नंबर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
नल-जल योजनाओं का निरीक्षण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
88. ( क्र. 3631 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र श्योपुर में जल जीवन मिशन तथा विभाग द्वारा अन्य योजना से वर्ष 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी-कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत की गई हैं? योजना का नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्ण होने की दिनांक, ठेकेदार का नाम, कंपनी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। ज.जी.मि. के तहत कितने विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया गया? विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, ठेकेदार का नाम सहित जानकारी ग्रामवार, योजनावार, विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त योजनाओं में ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? योजनावार, ग्रामवार, विकासखण्डवार बतावें। क्या कार्य पूर्ण न होने के उपरान्त भी भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो बतावें तथा इसके लिये दोषी कौन हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? दोषी अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त योजनाओं का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? योजनाओं में क्या-क्या कमियां पाई गईं? सुधार हेतु क्या निर्देश दिये गये एवं क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। नल-जल योजनाओं के निरीक्षण के क्या-क्या नियम निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) वि.ख. श्योपुर में वर्ष 2019 से नल-जल योजनावार, ग्रामवार गुणवत्ता विहीन तथा अधूरे अपूर्ण कार्यों की कौन-कौन सी शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की तो क्यों? अब कब कार्यवाहियां कर दी जावेगी? ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 146 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इसके अतिरिक्त मूंझरी समूह जल प्रदाय योजना लागत रू.272.24 करोड़ की स्वीकृत की गई है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 512 विद्यालयों/आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य किए गए, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। किए गए कार्यों के सत्यापन पश्चात तैयार देयकों का ही संबंधित ठेकेदार को भुगतान किया जाता है, तद्नुसार किए गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। नल-जल योजनाओं के निरीक्षण संबंधी नियम निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
अस्पताल भवन का संरक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 3636 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिला अंतर्गत महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ का पुराना ऐतिहासिक भवन रियासत काल में आमजन को सुगम स्वास्थ्य सुविधा के ध्येय से तत्कालीन स्व. महाराजा मेहताब सिंह जी द्वारा विभाग को समर्पित किया गया था एवं वर्तमान में भी उक्त भवन का दवाइयों के स्टोर व अन्य कार्य हेतु उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या उक्त ऐतिहासिक धरोहर का विभाग द्वारा संरक्षण एवं उचित रख-रखाव नहीं करने से शनै:-शनै: समाप्त हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उक्त भवन को संरक्षित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या और कब-कब? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी नरसिंहगढ़ को अस्पताल के नवीन भवन निर्माण कार्य के भूमि पूजन के दौरान पुराने भवन के आवश्यक मरम्मत, रंगाई-पुताई (रिनोवेशन) हेतु अवगत करवाया गया था एवं पत्राचार से मांग की गई है? यदि हाँ, तो क्या उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक उक्त भवन के संरक्षण हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जावेंगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विभाग द्वारा दिनांक 02.11.2021 को भवन की रंगाई-पुताई इत्यादि का कार्य कराया गया है। (ख) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के पत्र क्रमांक 1514 दिनांक 16.02.2023 द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राजगढ़ को सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ के पुराने भवनों की आवश्यक मरम्मत/संधारण कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया है। कार्यवाही प्रचलन में होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
90. ( क्र. 3637 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत एक जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ, कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ संबंधी अद्यतन स्थिति एवं अनुबंध अनुसार भौतिक प्रगति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत सभी कार्यों की अनुबंध अनुसार भौतिक प्रगति संतोषजनक है? यदि हाँ, तो कार्यवार बतावें। यदि नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सिंचित रकबे की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
91. ( क्र. 3640 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में किन-किन सिंचाई योजनाओं द्वारा कितना-कितना रकबा सिंचित हो रहा है? प्रश्न दिनांक की स्थिति में ग्रामवार रकबे सहित जानकारी देवें। (ख) उक्त क्षेत्र अंतर्गत कितना कितना रकबा असिंचित है और क्यों? असिंचित रकबा को सिंचित करने हेतु क्या प्रयास एवं कार्ययोजना निर्धारित की गई है? ग्रामवार रकबे सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त असिंचित रकबों को सिंचित करने हेतु विभाग को किस-किस दिनांक को पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई? कार्यवाहीवार जानकारी देवें। नहीं तो क्यों? कारणों का उल्लेख करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) कमाण्ड क्षेत्र में न आने के कारण 18581 हेक्टेयर रकबा असिंचित है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 16.08.2016 एवं 17.08.2016 तथा दिनांक 27.08.2021 को पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राप्त पत्रों में उल्लेखित ग्रामों की भौगोलिक स्थिति ऊपरी हिस्से में होने से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में माननीय विधायक को कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के पत्र दिनांक 12.10.2021 एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-08, सनावद के पत्र दिनांक 05.10.2016 द्वारा अवगत कराया गया है।
अनुकंपा नियुक्ति के आदेश में संशोधन
[सामान्य प्रशासन]
92. ( क्र. 3641 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा शासकीय सेवक के आश्रितों को मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष तक ही अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने शासकीय सेवक हैं जिनकी मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है? विभागवार संख्या बताएं। (ग) क्या सरकार के इस उक्त आदेश के कारण मृत शासकीय सेवकों के परिजनों को (आश्रित) आज भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है? यदि हाँ, तो उनके लिए शासन की क्या योजना है? (घ) क्या अनुकंपा नियुक्ति आदेश में संशोधन किए जाने पर कोई कार्यवाही की जा रही है? हाँ तो बताएं। नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 3.2 के प्रावधान अनुसार शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी परंतु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवे तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। इस विभाग के परिपत्र दिनांक 01.02.2023 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 में आंशिक संशोधन किया गया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सेवा नियमों एवं शर्तों के विपरीत कलेक्टर का उद्बोधन
[सामान्य प्रशासन]
93. ( क्र. 3644 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना कलेक्टर ने विकास यात्रा के दौरान मंच से भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी की उपस्थिति में यह कहा कि "आपको इसी मेहनत के साथ 25 साल तक इसी सरकार के साथ बने रहना है, भटकाने या बहकावे में आने की जरूरत नहीं है" (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो बतावें की क्या कलेक्टर का उद्बोधन सेवा नियमों और शर्तों के विपरीत नहीं है? यदि है तो क्या नियमानुसार कलेक्टर पर कोई कार्यवाही हो सकती है? यदि हाँ, तो कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की? (ग) विकास यात्रा के लिए नगरी निकाय तथा ग्राम पंचायतों को दिए गए निर्देश की प्रति देवें। (घ) विकास यात्रा मंच पर क्या भाजपा के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर भाषण करवाया जा सकता है? उनके हाथों प्रमाण-पत्र बंटवाये जा सकते हैं? ऐसा हुआ है क्या, यह शासन के संज्ञान में है? यदि है तो बताएं। क्या कार्रवाई की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आबकारी पॉलिसी के अनुसार जारी एकल नस्ती
[वाणिज्यिक कर]
94. ( क्र. 3645 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर में वर्ष 2015—16 से लगायत 2017—18 में बैंक चालान कूटरचना और हेराफेरी में एकल नस्ती प्रस्ताव क्रमांक/7-ठेका/2018—19/460 दिनांक 05/03/2018 तथा शासन का पत्र क्रमांक/899/1241/2018/2/पांच दिनांक 22/03/2018 को क्या प्रमुख सचिव के अनुमोदन पर, उप सचिव वाणिज्यिक कर ने आदेश क्रमांक/2435/1241/2018/2/पांच दिनांक 14/09/2022 जारी करके निरस्त कर दिया है? इस आदेश की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के आदेश उपरांत किन आरोपी लायसेंसियों और अन्य पर कितनी-कितनी राशि की वसूली हेतु नोटिस दिया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के उपरांत राशि वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सहित नोटिस की प्रतियां देवें। (घ) इस संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित हो तो प्रकरण/याचिका नंबर सहित विवरण देवें। (ड.) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एकल नस्ती आबकारी पॉलिसी के अनुसार जारी की जा सकती थी? नहीं तो क्यों? निरस्त क्यों करना पड़ी? दस्तावेजों सहित स्पष्ट बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मदिरा दुकानों का संचालन
[वाणिज्यिक कर]
95. ( क्र. 3657 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त जिलों में वर्तमान में स्थिति कंपोजिट शराब दुकानों में से किस जिले में किस स्थान पर स्थित शराब दुकान मंदिर, स्कूल आदि से निर्धारित दूरी के अंदर स्थित होकर किस दिनांक से संचालित की जा रही है? क्या पूर्व के वर्ष में भी इसी स्थान पर संचालित की जा रही थी? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित आबकारी कमिश्नर, प्रमुख सचिव, अन्य ने किस दिनांक को जांच, नपती करने के निर्देश दिए? इसमें क्या कमी पाई? मौका जांच रिपोर्ट, मौका पंचनामा की प्रतियां देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित मंदिर, स्कूल आदि से कितनी निर्धारित दूरी में शराब दुकानें संचालित नहीं की जा सकती हैं और इसकी निगरानी, जांच की जिम्मेदारी किस पद के अधिकारियों, कर्मचारियों की है, जो किस समय की जाना चाहिए/निर्धारित है? आदेशों की प्रतियां देवें। निर्धारित दूरी के अंदर शराब दुकानें स्थापित करके संचालित करने के लिए कौन (अधिकारी, कर्मचारी, लायसेंसी) दोषी है, उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। आदेशों की प्रतियां देवें। निर्धारित दूरी में शराब दुकान संचालित पाए जाने पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही, दंड का प्रावधान है? इस संबंध में प्राप्त शिकायतों और कार्यवाही का विवरण देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश के समस्त जिलों में स्थित मदिरा दुकानें वर्तमान में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 209 दिनांक 31 मार्च 2018 में प्रकाशित सामान्य प्रयुक्ति के नियम-1 के एवं उसकी परन्तुक के प्रावधानों के अनुरूप है। इस प्रकार प्रश्नान्तर्गत निर्धारित दूरी के संदर्भ आपत्तिजनक नहीं होकर संचालित है। अतः जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रदेश स्तर पर संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को सभी नियमों की पूर्ति उपरांत ही लायसेंस दिया जाता है, अतः कोई भी दुकान निर्धारित दूरी से कम दूरी पर संचालित नहीं होने से जांच व नपती के लिये पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। उपरोक्तानुसार शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति के नियम-1 के अन्तर्गत किसी वैध धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज एवं वैध गर्ल्स हॉस्टल से 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर कोई भी मदिरा दुकान संचालित नहीं की जा सकती है तथा किसी धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्था, वैध गर्ल्स हॉस्टल, किसी अस्पताल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की कॉलोनी एवं श्रमिक कॉलोनी या किसी बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से ऐसी मदिरा दुकानें भी 50 मीटर से कम दूरी पर स्थापित नहीं की जा सकती, जिनके परिसर में पीने की सुविधा अनुमत हो। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 51 के अन्तर्गत विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति प्रदत्त है। जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। तद्नुसार उक्त की निगरानी जांच किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन संबंधित वृत के सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उपनिरीक्षक की होती है, जिनके द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण किये जाते हैं। कम्पोजिट मदिरा दुकानों को सभी नियमों की पूर्ति उपरान्त ही लायसेंस दिया जाता है। निर्धारित दूरी के भीतर कोई भी मदिरा दुकान संचालित नहीं होने से कोई भी दोषी नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। दुकानों की अवस्थापना संबंधी सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम-1 का उल्लंघन पाये जाने पर लायसेंसी के विरुद्ध अवचार मानकर सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तों एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
96. ( क्र. 3663 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी घोषणाएं की गई हैं? की गई घोषणा का विवरण, स्थान एवं दिनांक सहित जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। वर्तमान तक उक्त की गई घोषणाओं पर क्या कार्यवाही की गई है तथा किस स्तर पर लंबित हैं? घोषणावार की गई कार्यवाही के विवरण एवं लंबित के कारण एवं स्तर सहित जानकारी जिलेवार उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि वर्तमान तक कितनी घोषणाएं पूर्ण हो गई हैं? घोषणा पूर्ण का दिनांक एवं कार्य स्वीकृती की प्रतिलिपी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि शेष लंबित घोषणाएं कब तक पूर्ण कराई जायेंगी? घोषणावार, जिलेवार संभावित अवधि के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधायक निधि एवं अन्य योजनाओं में स्वीकृत राशि
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
97. ( क्र. 3664 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक निधि एवं अन्य योजनाओं में निर्माण कार्य हेतु राशि की स्वीकृती उपरान्त सम्पूर्ण राशि संबंधित कार्य एजेन्सी को प्रदाय की जाती है परन्तु उनके द्वारा टेण्डर आमंत्रण के पश्चात कम राशि खर्च होने पर शेष राशि संबंधित स्वीकृत मद में वापस जमा की जाती है? हाँ तो खरगोन जिले अन्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक अ.ज.जा. विकास बस्ती मद/विधायक मद/विशेष केन्द्रीय सहायता/275 (1) एवं अन्य मद से स्वीकृत कार्य जिसमें कार्य एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कितने कार्य किये गये हैं तथा कितनी राशि स्वीकृत राशि से कम खर्च हुई है तथा कितनी राशि पुनः कार्य एजेन्सी द्वारा विभाग को वापस लौटाई गई है और नहीं तो क्या कारण है? (ख) इसके लिए शासन की नियमावली क्या है? प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल 79 कार्य हैं, जिनकी स्वीकृत राशि रुपये 325.96 लाख है। जिनकी निर्माण एजेंसी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल 50 कार्य जिनकी लागत राशि रुपये 178.96 लाख के पूर्ण हो चुके हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। प्रश्न में अन्य योजनाओं से स्वीकृत कार्यों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) विधानसभा निवार्चन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
पुरानी एवं नई पेंशन योजना की तुलनात्मक जानकारी
[वित्त]
98. ( क्र. 3665 ) श्री तरबर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 से लागू नई पेंशन योजना में पेंशनर्स को कौन-कौन सा अतिरिक्त लाभ है? दोनों योजनाओं के निर्देश पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रदेश के कौन-कौन कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने हेतु कब क्या ज्ञापन दिए गये तथा छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) कर्मचारी संगठनों के ज्ञापन पर शासन ने कब क्या उत्तर दिया? क्या कार्यवाही की गई तथा दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 38 द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किया गया है परन्तु पुरानी पेंशन स्कीम त्याग कर सरकार इस प्रावधान से हट गई है? (ड.) क्या प्रश्नांश (ख) तथा (घ) के परिप्रेक्ष्य में सरकार पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में न्यू पेंशन योजना वर्ष 2004 से लागू न होकर 01.01.2005 को अथवा इसके उपरांत नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु लागू है। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को उसके पूर्ण सेवाकाल में जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। पेंशन राशि कार्मिक की कुल जमा राशि के निधि मूल्य पर आधारित होती है। नवीन पेंशन योजना में जमा राशि शासकीय सेवक की सेवा अवधि पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत अर्हतादायी सेवा एवं अंतिम माह के मूल वेतन के आधार पर पेशन निर्धारित होती है, जो प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्थिति होती है। दोनो पेंशन योजनाएं पृथक-पृथक है, अत: उनकी तुलना की जाना संभव नहीं है। न्यू पेंशन योजना संबंधी दिशा-निर्देश एवं पेंशन नियम 1976 (OPS) की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया जाना एक सतत प्रक्रिया है। (ग) नीतिगत विषय है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। (ड.) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जननी सुरक्षा योजनांतर्गत शिकायतों का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 3668 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जननी सुरक्षा योजना स्वास्थ्य संस्थाओं में संचालित है? यदि हाँ, तो गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो राशि वितरित करने का क्या नियम यानि गर्भपात के पूर्व व बाद में कब-कब कितनी-कितनी राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है? (ख) क्या गर्भवती महिलाओं को समय पर व एक-एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी राशि नहीं मिल पाने की शिकायत विभाग तथा सी.एम. हेल्प लाइन में हुई है? यदि हाँ, तो जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल जिले की कितनी गर्भवती महिलाओं की ओर से कब-कब शिकायतें हुईं और उसका निराकरण कब-कब किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि समय पर योजना का लाभ प्रदान नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। गर्भपात होने पर हितग्राही को राशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) हितग्राहियों को योजना लाभ यथाशीघ्र प्रदान किया जाता है। कुछ हितग्राहियों के रिकार्ड में बैंक विवरण सही नहीं होने अथवा तकनीकी त्रुटि होने के कारण समय पर भुगतान नहीं हो पाता है, जिसके लिए हितग्राहियों के रिकार्ड एवं पोर्टल पर तकनीकी त्रुटि को ठीक करवाकर भुगतान की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुष्पराजगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
100. ( क्र. 3671 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजगढ़ विधानसभा में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं और कितनी आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद रिक्त हैं? (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनके पास स्वयं के भवन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जो भवन विहीन हैं, ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनमें निर्माण कार्य जारी है और ऐसे कितने केन्द्र हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराये का क्या मापदंड है और कितना-कितना किराया दिया जाता है? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) पुष्पराजगढ़ विधानसभा में शासन द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की क्या योजना बनायी है और निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे? (घ) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक अवधि के दौरान अलग-अलग वर्षों में कितनी-कितनी राशि का कितना-कितना टेक होम राशन वितरित किया गया? क्या टेक होम राशन वितरण में कोई अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 511 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 01 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 02 आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त हैं। (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 432 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके पास स्वयं के भवन हैं। 21 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। 33 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य जारी है, 21 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की योजना, शासकीय भूमि तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। टेक होम राशन वितरण में कोई अनियमित्ता या गड़बड़ी की शिकायत नहीं पाई गई है। शेष का प्रश्न नहीं।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
101. ( क्र. 3672 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 अगस्त 2019 से प्रश्न दिनांक तक राज्य में भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर में पानी सप्लाई के कनेक्शन दिए जाने की योजना संचालित की जा रही है? इस योजना को राज्य में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का कितना-कितना अंश है? (ख) योजना प्रारंभ किए जाने के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर में कितनी लागत से कितने ग्रामों एवं कितने घरों में पानी पहुंचाए जाने के कार्य आदेश अनुबंधकर्ताओं को दिए गए हैं? कितने ग्रामों के कितने घरों में पानी की सप्लाई वर्तमान में की जा रही है? (ग) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कितनी आंगनवाड़ियों और स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना स्वीकृत की गई है तथा निर्माण कंपनी को क्या कार्य दिये गये हैं? स्वीकृत लागत राशि, निर्माण कंपनी की सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार स्वीकृत योजना का किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया? सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाई गईं? सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। केन्द्र व राज्य का 50-50 प्रतिशत अंश है। (ख) लागत रूपये 5686.39 लाख से 111 ग्रामों के 26, 219 घरों में पानी पहुंचाये जाने के कार्यादेश अनुबंधकर्ताओं को दिये गये हैं। इनमें से 67 ग्रामों के 13, 669 घरों में पानी की सप्लाई वर्तमान में की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शीघ्रलेखक एवं जिला योजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
102. ( क्र. 3675 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शीघ्रलेखक विनोद शर्मा एवं जिला योजना अधिकारी, जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मुरैना के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 551/2022 दिनांक 16.09.2022 में प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी भोपाल को दिया गया? यदि हाँ, तो पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने का कारण क्या है? (ख) क्या शीघ्र लेखक विनोद शर्मा कलेक्टर कार्यालय मुरैना में पदस्थ होने के बावजूद भी वेतन वृद्धि एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जिला कार्यालय मुरैना से होने पर जिला योजना अधिकारी को पत्र क्र. 3477 दिनांक 18.07.2022 एवं विनोद शर्मा को पत्र क्र. 4088 दिनांक 02.09.2022 को कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर शीघ्रलेखक विनोद शर्मा एवं संबंधित जिला योजना अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा विनोद शर्मा को मुरैना से अन्यत्र कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्थानांतरण के संबंध में नियमों के अध्यधीन विचार किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आयुष्मान भारत योजनांतर्गत अनियमितता की शिकायतें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 3680 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में ''आयुष्मान भारत योजना'' में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की अनियमितता पाई गई? (ख) क्या अनियमितता के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है? यदि हाँ, तो सूचीवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या म.प्र. में ''आयुष्मान भारत योजना'' के तहत पंजीयन प्राप्त चिकित्सालयों में मरीजों के इलाज हो रहे हैं? यदि हाँ, तो किन चिकित्सालयों में इलाज हो रहे हैं? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। इलाज कब तक प्रारंभ किये जायेंगे? (घ) क्या म.प्र. में प्रश्न दिनांक तक ''आयुष्मान भारत योजना'' में मरीजों के इलाज की धनराशि चिकित्सालयों में बकाया है? यदि हाँ, तो किस अस्पताल की कितनी धनराशि बकाया है? चिकित्सालय नामवार जानकारी उपलब्ध करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
शासकीय सम्पत्तियों का विक्रय
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
104. ( क्र. 3681 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग कब बनाया गया एवं इसके क्या कार्य हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न विभागों की शासकीय सम्पत्तियों (भूमि) का विक्रय किया गया है? (ग) जिन संपत्तियों का विक्रय किया गया, ऐसी शासकीय संपत्तियों के नाम, पता व कितनी धनराशि का विक्रय किया गया? सूची उपलब्ध करायें। (घ) शासकीय सम्पत्तियों को क्यों बेचा गया है? कारण स्पष्ट करें। क्या इन परिसम्पत्तियों का मध्यप्रदेश शासन दूसरा उपयोग नहीं कर सकता था?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग का गठन 26 सितम्बर 2020 को किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है कि विभाग के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से अन्तर्विभागीय विमर्श एवं समन्वय के माध्यम से राज्य की परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के विकल्पों को सुनिश्चत करते हुये युक्तियुक्तकरण कर समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये एवं परिसम्पत्तियों का अन्य विभागों के लिये उपयोग किया जाये परन्तु युक्तियुक्तकरण/प्रबंधन का विकल्प शेष न रहने पर ही अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार किया जाता है।
बच्चों के पोषण हेतु शासन की कार्ययोजना
[महिला एवं बाल विकास]
105. ( क्र. 3683 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा रूटीन प्रक्रिया के तहत प्रदेश भर में रजिस्टर्ड 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 में कराया गया था? (ख) यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया में प्रदेश के किन-किन जिलों में अति गंभीर और मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे पाये गये? जिलेवार पृथक-पृथक संख्या बतायें। (ग) यदि हाँ, तो प्रदेश में उक्त अवधि में सबसे अधिक अति गंभीर और मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे आदिवासी बाहुल्य धार जिले में पाये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन बच्चों के लिये पोषण आहार धार जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि का आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रदाय किये गये हैं? यदि पोषण आहार बांटा गया है तो धार जिले में बड़ी संख्या में बच्चों का कुपोषित होने का कारण क्या है तथा बच्चों को पोषित करने के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदेश में रजिस्टर्ड 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2022 में कराया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में 3901 अति गंभीर कुपोषित एवं 7434 मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे चिन्हित किये गये हैं। (घ) धार जिले में वर्ष 2021-22 में अति गंभीर कुपोषित एवं मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों सहित अन्य बच्चों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय पोषण आहार मद में कुल व्यय राशि रु. 103014369/- तथा वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक) में कुल व्यय राशि रु. 40869052/- है। धार जिले की 16 परियोजनाओं के समस्त बच्चों का नामवार चिन्हांकन किया गया है। जिले की जनसंख्या एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या ज्यादा होने से चिन्हांकन ज्यादा परिलक्षित हो रहा है। अनुपातिक रूप से जिले में कुपोषण ज्यादा नहीं है। कुपोषित से सुपोषित होने में पूरक पोषण आहार मात्र एक कारक है, जन्म के समय कम वजन, चिकित्सकीय जटिलता, वंशानुगत बीमारी, देखभाल के तरीके आदि भी महत्वपूर्ण कारक है। धार जिले सहित प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत चिन्हांकित बच्चों का समुदाय स्तर पर उपचारात्मक एवं पोषकीय प्रबंधन किया जाता है। चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों का पोषण प्रबंधन, पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) में किया जाता है।
मुलताई नगर को आस्था नगरी घोषित किया जाना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
106. ( क्र. 3686 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रकाश उत्सव 24 नवंबर 2007 में हमीदिया रोड स्थित नानकसर गुरुद्वारे में की गई घोषणा अनुसार प्रदेश के मुलताई सहित कुल नौ नगरों को आस्था नगरी घोषित किया गया था? यदि हाँ, तो इनका उल्लेख राजपत्र सहित अन्य किन-किन शासकीय दस्तावेजों में किया गया है? यदि किया गया है तो उनकी छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार आस्था नगरी मुलताई को आस्था नगरी घोषित होने पर क्या-क्या सुविधाएं मिलती और कौन-कौन सी सुविधाएं अभी तक मिली हैं एवं कौन-कौन सी सुविधाएं शेष है? समस्त सुविधाएं कब तक मिलेंगी? पूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध करावें। (ग) ताप्ती नदी उद्गम स्थल होने से मुलताई नगर को 4 जनवरी 2008 को पवित्र नगरी घोषित किया गया था, इसके तहत किन-किन विभागों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जानी थी? किन-किन विभागों द्वारा इसके कब-कब एवं क्या-क्या कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा क्या-क्या कार्य पूर्ण किये जाना शेष हैं? पूर्ण विवरण देवें। (घ) पवित्र नगरी के तहत मुलताई में संगीत विद्यालय, धर्मशाला एवं संस्कृत विद्यालय की स्थापना होनी थी, वह कब तक होगी? पूर्ण विवरण सहित अनुमानित समय-सीमा से अवगत करावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक का वेतनमान
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
107. ( क्र. 3687 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक (टेक्नीशियन) की नियुक्ति दिनांक से श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासनिक अभिकरण उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में नियमित हैण्डपम्प मैकेनिक (टेक्नीशियन) के समान वेतनमान दिया जाकर, उसका भुगतान कब तक किया जा रहा है? (ख) क्या प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल ने पत्र क्रमांक 10020 दिनांक 20.11.1991, पत्र क्रमांक 11143 दिनांक 14.09.1999, पत्र क्रमांक 2543 दिनांक 12.03.1998 के द्वारा कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक के समान नियमित वेतनमान दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं? (ग) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2-36/97/1/34, दिनांक 26.06.2008 के द्वारा कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक (टेक्नीशियन) को 950-1530 के स्थान पर नियमित वेतनमान 1150-1800 का, पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 3500-5200 की स्वीकृति दिनांक 01.01.1996 से प्रदान की है? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार वेतनमान संबंधी जारी निर्देश एवं उनके लागू किये जाने की तिथि में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो इस विरोधाभास के कारण कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक के वेतनमान कम कर दिये जाने से सेवानिवृत्ति उपरांत उनके पेंशन प्रकरण, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हो गई है? क्या शासन कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक की वेतनमान संबंधी विरोधाभासी नीति को दूर कर नियुक्ति दिनांक से ही नियमित स्थापना का वेतनमान दिये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समय-सीमा बतावें। इस प्रकार प्रदेश के किन-किन जिलों में है तथा किन-किन जिलों में नहीं है? कारण सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्थाई कर्मी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतनमान
[वित्त]
108. ( क्र. 3688 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा. वित्त मंत्री, म.प्र. शासन ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 3126 जो अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को प्रदेश के स्थाई कर्मी अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान एवं उप सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 43/3331/2022/नियम/चार दिनांक 12/01/23 जो मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के न्यूनतम लाभ दिये जाने के संबंध में जारी किया था? (ख) उक्त दोनों पत्रों पर कब तक सातवां वेतनमान लगाये जाने के लिये विभाग अन्तर्गत प्रश्न दिनांक तक कब और कितनी बैठकों में क्या निर्णय/मिनिट्स पारित कर आदेश जारी करने की कार्यवाही कब तक की जायेगी का गौशवारा, पत्र, नियम, आदेश, निर्देश, आवेदनों, ज्ञापन, अभ्यावेदनों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में नगर निगम इंदौर में कार्यरत 1391 विनियमित कर्मचारियों को म.प्र. औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश में 15-15 लाख रूपये भुगतान करने के आदेश के अनुक्रम में वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता तो नहीं है? क्या विभाग उक्त आदेश का अध्ययन कर प्रदेश के अन्य विनियमित कर्मचारियों को भी इसके समान लाभ देने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में विनियमित कर्मचारियों के एन.पी.एस. योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो कब और कितने कर्मचारियों को? कितने किस कारण शेष हैं? कब तक इन्हें भी एन.पी.एस. योजना में शामिल कर लिया जायेगा? कार्यालयवार गौशवारा बनाकर बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सी.एच.ओ. की मांगों का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
109. ( क्र. 3689 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में संचालित एक मात्र कार्यालय जिसमें कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर के कार्यालय एन.आर.एच.एम. के नाम से अपनी सेवायें दे रहे हैं? क्या सी.एच.ओ. पद की उत्पत्ति भी इसी की देन है? क्या सी.एच.ओ. जिन्होंने कोविड महामारी में आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत आरोग्यम केन्द्र के माध्यम से अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की उन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाकर जेल भिजवा दिया? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रदेश के सी.एच.ओ. जो भारत सरकार के कार्या. के नाम से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें भारत सरकार के कर्मचारी के समान पदनाम, वेतन एवं नियमितीकरण की मांग करने पर स्वास्थ्य विभाग इसमें कार्यवाही करने से क्यों कतरा रहा है? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एच.ओ. ने अपनी मांगों के संबंध में धरना प्रदर्शन के पूर्व कोई ज्ञापन, अभ्यावेदन, आवेदन अथवा पत्र के माध्यम से अवगत कराया था? यदि हाँ, तो उन पर कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है? सरकार इनकी मांगों पर कब तक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें। (घ) ग्वालियर संभाग अन्तर्गत कुल कितने आरोग्यम केन्द्रों में कितने नियमित/संविदा सी.एच.ओ. कार्यरत हैं? कितने पद कहाँ पर रिक्त हैं एवं कितने नवीन संचालित होने वाले हैं? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा आरोग्यम केन्द्रों के नाम, पते, जिले, सी.एच.ओ. का नाम, प्रथम पदस्थापना दिनांक सहित बतायें। क्या सी.एच.ओ. से बॉण्ड भरवाया गया था? बॉण्ड अवधि में पालन एवं टूटने के क्या कारण रहे तथा पुनः इनका बॉण्ड रिन्यू कराया जायेगा? बॉण्ड की प्रति सहित बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, सी.एच.ओ. पद की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में वृहद प्राथमिकी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से स्वीकृति की गई है। जी नहीं। (ख) मध्यप्रदेश में कार्यरत सी.एच.ओ. को भारत सरकार के अनुरूप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सी.एच.ओ.) का पदनाम एवं निर्धारित मासिक वेतनमान एवं प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इन्हें नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ, मांगों के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। बॉण्ड अवधि के पालन का कारण बॉण्ड राशि जमा किया जाना एवं निर्धारित अवधि तक संस्था पर कार्य किया जाना है एवं बॉण्ड टूटने के प्रमुख कारण अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, त्याग पत्र दिया जाना है। जी नहीं। बॉण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
म.प्र. तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण की जानकारी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
110. ( क्र. 3694 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण में विदिशा जिले के अन्तर्गत कितने मेले पंजीकृत हैं? विभाग एवं मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण में मेलों की व्यवस्थाओं के आयोजन हेतु कौन-कौन सी संस्थाओं, समीतियों एवं व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं? विभाग के अधीन कौन-कौन से मंदिर हैं, जिनके संबंध में भू-अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में मंदिर की मूर्ति का नाम दर्ज है? तहसीलवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण एवं विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से तीर्थ स्थलों के मेले के आयोजनों हेतु अनुदान राशि जारी की गई है? स्थानवार, जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें। म.प्र में शासन संधारित मंदिरों की व्यवस्था हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया है? तहसीलवार जानकारी देवें। मंदिर के पुजारियों, महंतों को कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धर्मशाला निर्माण अन्य कार्यों के निर्माण हेतु कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धर्मशाला निर्माण अन्य कार्यों के निर्माण हेतु कहाँ-कहाँ से प्रस्ताव प्राप्त हुये एवं इनमें से कितने-कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति हुई?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण
[संस्कृति]
111. ( क्र. 3695 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा म.प्र में पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारकों एवं पुरावशेषों का संरक्षण हेतु कौन-कौन से स्थलों का चयन किया गया है? स्थलवार, विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में म.प्र में पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारकों एवं पुरावशेषों का संरक्षण करने हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक कौन-कौन से स्थलों को मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? प्रशासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपरोक्त स्वीकृत कार्यों का कार्य कौन-कौन सी कार्य एजेन्सी द्वारा किया गया है एवं कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया है? बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारकों एवं पुरावशेषों का संरक्षण व सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि का व्यय किया जा रहा है? दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा का कार्य दिया गया है एवं कितना-कितना भुगतान किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नकर्ता के माननीय मंत्री जी श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए? उन पर क्या कार्यवाही की गई?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) 1. म.प्र. प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत पुरातत्वीय स्थलों का चयन कर संरक्षित घोषित किया जाता है। 2. राज्य संरक्षित घोषित स्मारकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाना
[पर्यटन]
112. ( क्र. 3701 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से शहर एवं नगर हैं, जो शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक पर्यटक केन्द्र घोषित किये जा चुके हैं? (ख) शासन किस आधार पर पर्यटन केन्द्र घोषित करता है? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं पुरातात्विक के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के जतारा अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र में जहां वीर योद्धा महाराजा छत्रसाल का ग्राम पंचायत दरियापुर, जनपद पंचायत पलेरा के ग्राम मोरपहाड़ी पर जन्म हुआ था? उपरोक्त जन्मोत्सव भूमि को पर्यटन केन्द्र बनाने हेतु शासन ने प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या और कब-कब कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि मोरपहाड़ी एवं चंदेश के साथ-साथ कब तक टीकमगढ़ जिले के शहर एवं नगरों को पर्यटन केन्द्र घोषित करवाकर विभाग द्वारा क्या-क्या विकास कार्य कराये जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल/केन्द्र घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
रिक्त पदों की पूर्ति एवं भवन निर्माण की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 3702 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 559 दिनांक 20.02.2019 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु किया गया था? अगर हाँ तो प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत पद, भरे पद, रिक्त पद कितने-कितने हैं? ऐसे रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? संपूर्ण जानकारी छायाप्रतियों सहित प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले की जतारा अ.जा. विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कौन-कौन से भवन कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत हैं और किस ठेकेदार द्वारा किस दर पर भवन बनवाये जा रहे हैं? ठेकेदार का नाम सहित संपूर्ण जानकारी देवें। यह भी बताएं कि उनके निर्माण हेतु कहाँ-कहाँ की भूमि आवंटित है और किस-किस के लिए अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है? कब तक आवंटित कर कार्य प्रारंभ हो जावेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक जतारा विधानसभा क्षेत्र के रिक्त पदों को भरा जावेगा एवं कब तक भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा प्रदेश में चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग-पत्र प्रेषित किये गए हैं, कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा प्रदेश में चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग-पत्र प्रेषित किये गए है। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
रोगी कल्याण
समिति की बैठक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 204 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब रोगी कल्याण समिति की बैठक किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों/डॉक्टरों की तथा किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है? क्या बैठकें निर्धारित समय के अनुसार की गई है? यदि हाँ, तो बैठकों की तारीखों के अनुसार बैठक कार्यवाही की छायाप्रति सहित पूर्ण विवरण दें। निर्धारित समय पर बैठक न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) दिनांक 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति को किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी आय हुई है तथा प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्या व्यय की गई राशि भण्डार क्रय नियम/म.प्र. वित्त संहिता के अन्तर्गत निहित किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें? सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय एवं मोबाईल नम्बर दें? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में भुगतान किये गये वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय या अन्य विवरण तथा ली गई स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल सेंधवा जिला बड़वानी मध्यप्रदेश को संचालनालय का पत्र क्रमांक/अस्प.प्रशा./रो.क.स./2023/508, दिनांक 03/03/2023 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षण उपरांत समाधान कारक न पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) रोगी कल्याण समिति सिविल अस्पताल सेंधवा को प्राप्त आय एवं व्यय की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
कर्मचारियों की मांगों का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( क्र. 570 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में लैब टेक्नीशियन एवं असिस्टेंट लेब अटेंडर हड़ताल पर थे? क्या कारण रहा उनकी मांगों के निराकरण के संबंध में शासन ने क्या विचार किया? (ख) स्थाई कर्मचारी लैब टेक्नीशियन एवं असिस्टेंट लेब अटेंडर हड़ताल पर जाने के दौरान अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई? क्या अनुभवी लोगों को रखकर मरीजों का उपचार करवाया गया था? (ग) लैब टेक्नीशियन या असिस्टेंट लेब अटेंडर के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों को शासन द्वारा कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या इस महंगाई में उक्त मानदेय पर्याप्त हैं एवं क्या उक्त कर्मियों को बड़े पद पर या अन्य पदों पर प्रमोट किया जाता है? हाँ या नहीं? (घ) क्या लैब टेक्नीशियन एवं असिस्टेंट लेब अटेंडर का पद महत्वपूर्ण है? यदि हाँ, तो उक्त कर्मियों की मांगों पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो कारण बताने का कष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मांगों के कारण हड़ताल पर थे। मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रदेश के स्थाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन एवं असिस्टेंट लैब अटेण्डर हड़ताल पर जाने के दौरान जिलों में संविदा/ अन्य पदस्थ लैब टेक्नीशियनों द्वारा कार्य संपादित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लैब टेक्नीशियन या असिस्टेंट लैब अटेण्डर के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों को शासन द्वारा मानदेय नहीं दिया जाता अपितु वेतन दिया जाता है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता, जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी हाँ। मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन
[सामान्य प्रशासन]
3. ( क्र. 590 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) बी के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी को मैन्युअल तैयार कर वेबसाइट में अद्यतन करने के प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन विभागों के किन-किन प्राधिकारियों ने मैन्युअल वेबसाइट में अपलोड किये हैं सभी की सूची तथा संबंधित वेबसाइट का यू.आर.एल. उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान के पालन में किन-किन विभागों के कितने-कितने लोक प्राधिकारियों के द्वारा मैन्युअल वेबसाईट में अपलोड नहीं किया गया है? अधिनियम के प्रावधान का पालन ना करने व शासन के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
धार्मिक स्थलों की भूमि से अतिक्रमण को मुक्त कराना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
4. ( क्र. 780 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र भांडेर के धर्मस्व विभाग के तहत कितने धार्मिक स्थल पंजीकृत हैं? (ख) उनकी भूमि या जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (ग) क्या धर्म स्थलों की भूमि का सीमांकन कराकर बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विधानसभा क्षेत्र भाण्डेर के धर्मस्व विभाग के तहत कुल 280 धार्मिक स्थल पंजीकृत है। (ख) अतिक्रमण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत नियमानुसार अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा कराई जाती है। (ग) विभागीय प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
भांडेर महोत्सव का आयोजन
[संस्कृति]
5. ( क्र. 786 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कैलेंडर में दतिया जिले के लिए कुल कितने कार्यक्रम स्वीकृत हैं? विवरण प्रदान करें। (ख) सांस्कृतिक कैलेंडर में क्या सभी कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो भांडेर महोत्सव का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संस्कृति विभाग द्वारा जारी कलापंचांग में दतिया जिले में कुल 6 कार्यक्रम की स्वीकृति है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) कैलेण्डर में कार्यक्रम आयोजित होने वाले जिले/स्थान का नाम का उल्लेख रहता है। दतिया जिले में पूर्व से 6 कार्यक्रम स्वीकृत हैं, पृथक से एक और आयोजन सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
बंद नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
6. ( क्र.
820 ) श्री
रामपाल सिंह : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) फरवरी
2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में कौन-कौन
सी नल-जल
योजना कब से
एवं क्यों
बंद है? नल-जल
योजनावार
विकासखंडवार
कारण बताये। (ख) उक्त
बंद नल-जल
योजना
प्रारंभ
करवाने हेतु
विभाग के
अधिकारियों
द्वारा वित्तीय
वर्ष 2020-21 से
फरवरी 2023 तक की अवधि
में कितनी
राशि व्यय की
तथा नल-जल
योजना
प्रारंभ क्यों
नहीं हो सकी? (ग) उक्त
बंद नल-जल
योजना कब तक
प्रारंभ हो
जायेगी तथा
कौन-कौन सी
नल-जल योजना
सुधार योग्य
नहीं है? पूर्ण
विवरण दें। (घ) उक्त
बंद नल-जल
योजना
प्रारंभ
करवाने के
संबंध में कुल
कितनी
शिकायतें
प्राप्त हुई? उनमें
से कितनी
शिकायतों का
निराकण हुआ
तथा कितनी
शिकायतें
लंबित हैं? उनका
कब तक निराकरण
होगा?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान
में 53
ग्रामों में
नल-जल योजनाएं
बंद है, जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) एकल
ग्राम नल-जल
योजना का
कार्य पूर्ण
होने पर
संबंधित
ग्राम पंचायत
को
हस्तांतरित
किया जाता है, संचालन-संधारण
तथा रख-रखाव
करने का उत्तरदायित्व
संबंधित
ग्राम पंचायत
का होता है। प्रश्नांकित
अवधि में
उत्तरांश (क) अंतर्गत
बंद बतायी गई
योजनाओं पर
विभाग ने संधारण/मरम्मत
कार्यों पर
कोई व्यय नहीं
किया है, तथापि उक्त
ग्रामों में
जल जीवन मिशन
के अंतर्गत 37
ग्रामों की
रेट्रोफिटिंग
योजनाएं
स्वीकृत की गई
है, 11
ग्रामों में
समूह जल
प्रदाय
योजनाओं के
अंतर्गत
कार्य
स्वीकृत है
तथा 05
ग्रामों के
लिए जल जीवन
मिशन की
गाइड-लाइन अनुसार
संवहनीय जल
स्त्रोत की
उपलब्धिता
सुनिश्चित
करते हुए
योजनाओं की
स्वीकृति की
कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है, शेष
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
अनुसार है। (ग)
पूर्व से
संचालित एवं
वर्तमान में
बंद योजनाओं
के
संचालन-संधारण
एवं मरम्मत
कार्यों का दायित्व
ग्राम पंचायत
का है,
योजना
को चालू करने
के लिए
निश्चित तिथि
बताया जाना
संभव नहीं है, प्रश्नांश
(क) में
उल्लेखित कोई
भी योजना ऐसी
नहीं है जो
सुधार योग्य न
हो, शेष
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
अनुसार है। (घ)
उत्तरांश (क) अंतर्गत
उल्लेखित बंद
नल-जल योजनाओं
के संदर्भ में
कुल 06
शिकायतें
प्राप्त हुई
हैं, जिनमें
से प्रश्नांकित
अवधि में किसी
भी शिकायत का
निराकरण नहीं
हुआ है, शेष
निराकरण के
लिए उत्तरांश (ख) एवं (ग) के
परिप्रेक्ष्य
में निश्चित
तिथि बताया जाना
संभव नहीं है।
रोगी कल्याण समिति द्वारा व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 821 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति के पास किस-किस मद से कितनी राशि है उक्त राशि व्यय क्यों नहीं की जा रही? (ख) दिनांक 1 जनवरी, 2021 से फरवरी, 2023 तक की अवधि में रायसेन जिले में रोगी कल्याण समिति द्वारा पारित किन-किन प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं की गई तथा क्यों? कारण बतायें कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ग) सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास उपलब्ध भूमि पर रोगी कल्याण समिति मेडिकल स्टोर्स तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु दुकान निर्माण करना चाहे इस स्थिति में शासन के क्या निर्देश है पूर्ण विवरण दें? (घ) रायसेन जिले में जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास कितनी-कितनी भूमि है तथा उन पर किस-किस का अतिक्रमण है पूर्ण विवरण दें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रोगी कल्याण समिति के मद की राशि का व्यय नियमावली 2018 के दिशा-निर्देशानुसार किया जाता है। (ख) रायसेन जिले में रोगी कल्याण समितियों में जिला चिकित्सालय एवं मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पारित प्रास्तवों पर पूर्ण कार्यवाही की गई है। रायसेन जिले में रोगी कल्याण समिति बरेली नवीन अस्पताल परिसर में वाहन पार्किंग का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। उक्त भूमि पर नवीन भवन निर्माण कार्य प्रचलन में होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई। निर्माण के उपरान्त कार्यवाही की जावेगी। (ग) रोगी कल्याण समिति दिशा-निर्देश 2018 की कण्डिका क्रमांक 12.36 के अनुसार अस्पताल परिसर की रिक्त भूमि/भवन का उपयोग किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सीय व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के निर्देश क्र./सेल-6/2021/265 दिनांक 09/02/2021 के अनुसार अस्पताल परिसर में औषधि भण्डार/दवाई दुकान आदि खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। (घ) रायसेन जिले में रोगी कल्याण समिति की स्वास्थ्य संस्थाओं के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि एवं अतिक्रमण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( क्र.
825 ) श्री
रामपाल सिंह : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) फरवरी, 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
के शासकीय
विद्यालयों
में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत
छात्राओं में
से लाड़ली
लक्ष्मी
योजना के
अंतर्गत
कितनी छात्रायें
पंजीकृत हैं? कक्षावार, विद्यालयवार
जानकारी दें। (ख) फरवरी, 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में लाड़ली
लक्ष्मी
योजना के
अंतर्गत
पंजीकृत
कितनी
बालिकायें
कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत
हैं उनमें से
किन-किन को
कक्षा 6, 9, 11 की
छात्रवृत्ति
का भुगतान
नहीं हुआ है
तथा क्यों? कब तक
राशि का
भुगतान होगा? (ग) फरवरी, 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में लाड़ली
लक्ष्मी
योजना के
अंतर्गत
पंजीकृत
कितनी
बालिकायें
कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत
हैं उनमें से
किन-किन को
कक्षा 6, 9 की
छात्रवृत्ति
का भुगतान
नहीं हुआ है
तथा क्यों? कब तक
राशि का
भुगतान होगा? (घ) फरवरी, 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में लाड़ली
लक्ष्मी
योजना के
अंतर्गत
पंजीकृत
कितनी
बालिकायें
कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत
हैं उनमें से
किन-किन को
कक्षा 6 की
छात्रवृत्ति
का भुगतान
नहीं हुआ है
तथा क्यों? कब तक
राशि का भुगतान
होगा?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) रायसेन
जिले में
शासकीय
विद्यालयों
में कक्षा 6 से 12 तक
अध्ययनरत
छात्राओं में
से लाड़ली
लक्ष्मी
योजना
अंतर्गत 7908
छात्राएं
पंजीकृत हैं
कक्षावार
विद्यालयवार जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट अनुसार
है। (ख)
फरवरी 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में लाड़ली
लक्ष्मी
योजना के
अंतर्गत
पंजीकृत
बालिकाओं में
से कक्षा 12वीं
में 286 बालिकाएं
अध्ययनरत
हैं। समस्त
पात्र बालिकाओं
को कक्षा 6, 9, 11 की
छात्रवृत्ति
का भुगतान
किया जा चुका
है। (ग) फरवरी 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में लाड़ली
लक्ष्मी
योजना के अंतर्गत
पंजीकृत
बालिकाओं में
से कक्षा 11वीं
में 850
बालिकाएं
अध्ययनरत है।
समस्त पात्र
बालिकाओं को
कक्षा 6, 9 की
छात्रवृत्ति
का भुगतान
किया जा चुका
है। (घ) फरवरी 2023 की
स्थिति में
रायसेन जिले
में लाड़ली
लक्ष्मी योजना
के अंतर्गत
पंजीकृत
बालिकाओं में
से कक्षा 9वीं
में 4874
बालिकाएं
अध्ययनरत है, समस्त
पात्र
बालिकाओं को
कक्षा 6वीं की
छात्रवृत्ति
का भुगतान
किया जा चुका
है। शेष का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
शाला/आंगनवाड़ी की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
9. ( क्र. 986 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र में आज दिनांक तक कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। शाला/आंगनवाड़ी सहित बतायें। (ख) उपरोक्त में से कितनी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? शेष योजनाओं में से कितनी प्रगतिरत हैं? विकासखंड/ग्रामवार/ठेकेदार का नाम, अनुबंध क्र. दिनांक, कार्यादेश क्र. दिनांक, कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक समयावधि माह में/पूर्णता दिनांक/प्रगति प्रतिशत में बताएं/योजना का प्रकार/शाला-आंगनवाड़ी ग्रामवार बतायें। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं उन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? यदि कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं। (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र में से किस-किस ग्राम में कितना-कितना भुगतान किया गया एवं किस-किस ग्राम में अनुबंधित राशि से अधिक का भुगतान किया गया है? जिसकी स्वीकृति भुगतान के पश्चात ली गई या आज दिनांक तक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। ग्रामवार भुगतान की तारीख बताएं। (ड.) उपरोक्त में से किस-किस योजना में स्वीकृत योजना की मात्रा से अधिक मात्रा के पाइप का भुगतान किया गया है? भुगतान करने से पूर्व किस-किस योजना की आवश्यक पुनः स्वीकृति प्राप्त की गई थी? स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराएं। योजनावार अतिरिक्त अधिक मात्रा के पाइप के भुगतान का दिनांक एवं प्राप्त स्वीकृति का दिनांक सहित सूची उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एकल ग्राम जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 तथा शाला/आंगनवाड़ी केन्द्रों में जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। इसके अतिरिक्त 02 समूह जल प्रदाय योजनाएं बैतूल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत की गई हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुए है उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है। किसी भी ग्राम में अनुबंधित राशि से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उपरोक्त में से किसी भी योजना में स्वीकृत योजना की मात्रा से अधिक मात्रा के पाइप का भुगतान नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
10. ( क्र. 987 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को जल निगम द्वारा समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? योजना की स्वीकृत लागत, अनुबंधित लागत, ठेकेदार का नाम, अनुबंध संख्या एवं दिनांक कितने समय में कार्य पूर्ण किया जाएगा? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त अनुसार किस-किस योजना में किस-किस ग्राम को शामिल किया गया है? जल निगम द्वारा इन ग्रामों में कौन-कौन से कार्य किए जाना है? ग्रामवार बताएं। (ग) उपरोक्त योजनाओं के ग्रामों हेतु किस-किस स्त्रोत से कितना-कितना पानी पेयजल हेतु प्राप्त किया जावेगा? इन स्रोतों की वर्तमान में क्या स्थिति है? पूर्ण हो गए हैं या प्रगतिरत हैं तो कब तक पूर्ण हो जायेंगे? (घ) बैतूल विधानसभा क्षेत्र के जिन ग्रामों को समूह नल-जल योजना में जल निगम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है इन योजनाओं को सतही स्रोत आधारित योजना में कब तक सम्मिलित किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 171 ग्रामों को, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। समूह जलप्रदाय योजना के अंतर्गत लिये गये ग्रामों में आवश्यकतानुसार पाइप लाइन कार्य एवं घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना प्रावधानित है, परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यकतानुसार विभिन्न ग्रामों को जल प्रदाय के लिये उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण भी प्रावधानित है। (ग) मेढ़ा बांध से 8.48 मिलियन घन मीटर एवं गढ़ा बांध से 2 मिलियन घन मीटर जल आवंटन प्राप्त किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) वर्तमान में कोई निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
हितग्राही मूलक योजनाएं
[महिला एवं बाल विकास]
11. ( क्र. 1054 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बड़वानी को बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान व स्वरोजगार राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित कितनी-कितनी महिलाअों, बालिकाओं के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई? कितनी-कितनी राशि जमा नहीं की हैं एवं क्यों? (ग) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत कितनी-कितनी गर्भवती व धात्री महिलाओं को किस मान से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं एवं क्यों? इलाज हेतु कितनी-कितनी गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को भर्ती कराया गया एवं कितनी-कितनी महिलाओं व बच्चों की मृत्यु हुई हैं? क्या शासन विभागीय, अनियमितता, राशि भुगतान में भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकृत गर्भवती व धात्री महिलाओं को प्रथम किश्त 1000/- द्वितीय किश्त 2000/- एवं तृतीय किश्त 2000/- इस प्रकार कुल राशि रू. 5000/- प्रति महिला के मान से भुगतान की जाती है भुगतान की गई एवं भुगतान हेतु शेष राशि से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट - ब अनुसार है। इलाज हेतु भर्ती कराई गई गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं महिलाओं व बच्चों की मृत्यु से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट-स अनुसार है। बड़वानी जिले में भ्रष्टाचार/अनियमितता की कोई भी शिकायत नहीं हैं जिले में भ्रष्टाचार/अनियमितता के संबंध में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं है, शेष का प्रश्न नहीं है।
आयुष्मान योजनांतर्गत निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 1073 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान भारत (निरामयम) को पत्र क्रमांक 3184, दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार किए मरीजों के एवज में निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान के संबंध में लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावे। साथ ही जिलेवार अस्पतालों के लंबित भुगतान की जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या प्रदेश के निजी अस्पतालों द्वारा लंबित भुगतान न होने की स्थिति में आयुष्मान योजना के लाभार्थिंयों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपचार करने से इनकार करने की शिकायत प्राप्त हुई हैं? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे अस्पतालों की जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय में आज दिनांक तक पत्र अप्राप्त। (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्र
[महिला एवं बाल विकास]
13. ( क्र. 1157 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह विधानसभा अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है? नाम, पतावार बतावें एवं जो भवन स्वीकृत हैं उनके कार्य अधूरे या जिस स्तर पर हैं? अधूरे भवनों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा सहित जानकारी बतावें। (ख) महिला बाल विकास विभाग द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक नवीन आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दमोह विधानसभा अंतर्गत 407 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। 145 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। 23 भवन स्वीकृत है जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण कब तक पूर्ण होंगे समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में
[पर्यटन]
14. ( क्र. 1187 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र स्थित धुबेला म्यूजियम सहित छत्रसाल महोत्सव मऊसहानिया जिला छतरपुर राज्य महोत्सव होने के बावजूद भी पर्यटन ग्राम घोषित क्यों नहीं है, जबकि अलीपुरा एवं बसारी सिर्फ चार मंदिर होने से पर्यटन ग्राम घोषित है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
नौगांव क्षय चिकित्सालय का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( क्र. 1188 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नौगांव में स्थित क्षय चिकित्सालय ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित कराया गया था जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं। इसका उन्नयन कब किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी हाँ, क्षय चिकित्सालय नौगांव में वर्तमान में 02 वार्ड एम.डी.आर. एवं जरनल वार्ड संचालित है। शेष वार्ड जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, उक्त भवन का उन्नयन/जीर्णोधार किये जाने की स्थिति में नहीं है। जिला स्तर कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 05.03.2021 को नीति आयोग द्वारा भवन में आवश्यक मरम्मत एवं फर्नीचर इत्यादि कार्य हेतु राशि रूपये 15.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य हेतु एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छतरपुर को बनाया गया था, कलेक्टर छतरपुर कार्यालय से राशि आवंटन के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पदस्थापना का अधिकार
[महिला एवं बाल विकास]
16. ( क्र. 1189 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक/42पृ.क्र./मबावि/स्था./ 2011 छतरपुर दिनांक 12.08.2011 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियमित चौकीदार पर नियुक्ति की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो नियमितीकरण की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रक्रिया का पालन किया गया था उक्त कर्मचारी की पदस्थापना दूसरे जिले टीकमगढ़ में पदस्थापना की गई थी? (ग) क्या उक्त आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला छतरपुर द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया था? क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी को नियमितीकरण और दूसरे जिले में पदस्थापना का अधिकार है? (घ) यदि नहीं, तो यह अधिकार किस अधिकारी का है और क्या उक्त आदेश को जारी करने व पदस्थापना करने के अधिकार न होने पर तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला छतरपुर दोषी है? यदि दोषी है तो उन्हें निलंबित कब किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) नियमितीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16 मई 2007, दिनांक 8 फरवरी 2008 एवं 23 फरवरी 2008 एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल का पत्र दिनांक 16.9.2008, पत्र दिनांक 26.10.2009 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 से 4 अनुसार है। जी नहीं, जी हाँ। (ग) जी हाँ, जी नहीं। (घ) संबंधित जिला कलेक्टर को। जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है।
होडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
17. ( क्र. 1384 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ विधान सभा में स्थित होडा माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या सम्पूर्ण स्वीकृत राशि का निर्माण करवाने वाली एजेंसी हाउसिंग बोर्ड को प्रदाय की जा चुकी है? यदि हाँ, तो निर्माण करवाने वाली एजेंसी को किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि हस्तांतरित करी गई? दिनांक अनुसार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि स्वीकृत राशि पूर्ण रूप से निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित नहीं की गई है, तो कारण बतायें कि स्वीकृत राशि क्यों हस्तांतरित नहीं की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार पूर्ण हस्तांतरित नहीं करी गई तो बची हुई राशि निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड को कब तक हस्तांतरित कर दी जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला जनसम्पर्क अधिकारी का प्रभार
[जनसंपर्क]
18. ( क्र.
1423 ) श्री
ब्रह्मा
भलावी : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) राज्य
में किस-किस
जिला
जनसंपर्क
अधिकारी के पद
के प्रभार में
ऐसा गत पांच
वर्षों से
अधिक समय से
कौन-कौन से
जिले में कौन-कौन
वर्तमान में
पदस्थ हैं? उनकी
पद पर पदस्थापना
के दिनांक
सहित बतावें। (ख) विभाग
में जनसंपर्क
अधिकारी के पद
पर किसी भी व्यक्ति
को कितने वर्ष
पदस्थ रखे
जाने,
कितने
वर्ष किसी को
पद पर प्रभारी
का प्रभार दिए
जाने का क्या-क्या
प्रावधान एवं
नीति राज्य में
वर्तमान में
लागू है? (ग) गत
पांच वर्षों
से अधिक समय
से एक ही जिले
में जिला
जनसंपर्क
अधिकारी के पद
पर पदस्थ
अधिकारियों
को कब तक
हटाया जावेगा? समय-सीमा
सहित बतावें।
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार हैं। (ख) राज्य
शासन द्वारा
समय-समय पर
जारी स्थानांतरण
नीति के
अंतर्गत स्थानांतरण
किये जाते
हैं।
जनसंपर्क
विभाग में
प्रभारी का
प्रभार दिए
जाने के मामले
में कोई
प्रावधान
लागू नहीं
हैं। (ग) जनसंपर्क
विभाग में एक
ही जिले में
जिला
जनसंपर्क
अधिकारी की
पदस्थापना
अवधि की कोई
समय-सीमा
निर्धारित
नहीं है।
पर्यटन स्थल घोषित करना
[पर्यटन]
19. ( क्र. 1424 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय समुदाय के देवठान, देवखलियान, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों के स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने, ईको टूरिज्म सेंटर घोषित करने की राज्य में क्या नीति रही हैं? वर्तमान में क्या नीति हैं? (ख) जनजातीय समुदाय से संबंधित देवठान, देवखलियान, सामाजिक एवं धार्मिक स्थान किस-किस जिले में किस अधिसूचना दिनांक से पर्यटन स्थल एवं ईको टूरिज्म सेंटर घोषित किए गए हैं? जिलेवार बताएं। (ग) जनजातीय समुदाय से संबंधित पुरातन किलों या ऐसी ही पुरातन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करने, ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की क्या-क्या कार्यवाही राज्य में की गई हैं? जिलेवार बतावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
108 वाहन सेवा का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( क्र. 1633 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि पन्ना एवं सतना जिले में 108 पिछले 2 वर्षों से सही तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं? ना ही जरूरत पड़ने पर मिल पाती हैं तथा कॉल करने पर काफी देर तक हितग्राही को इंतजार करना पड़ता है कॉल सेंटर भी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा क्या कारण है की 108 वाहन पन्ना एवं सतना जिले के लिए कम प्रदान किए गए हैं? (ख) पन्ना एवं सतना जिले में होम डिलीवरी बहुत ज्यादा हो रही हैं इनके लिए नए डिलीवरी प्वाइंट क्यों नहीं खोले जा रहे हैं और अगर खोले गए हैं तो अभी तक सुचारु रुप से चालू क्यों नहीं हो पाए हैं? खोले गए हैं तो बताएं? नहीं खोले गए हैं तो किस कारण नहीं खोले गए? (ग) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दीपावली के वेतन निकालने के सभी विभाग प्रमुख को दीपावली के पहले वेतन निकालने के आदेश दिया गया था परंतु पन्ना जिले के सी.एम.एच.ओ. द्वारा ऑफिस में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों की सैलरी नहीं निकाली गई जिससे उन कर्मचारियों की दीपावली फीकी रही? इसका जवाबदार कौन है? (घ) लगभग सभी विभागों के कर्मचारी अपने हेड क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं इसके लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, पन्ना एवं सतना में 108 सुविधा का संचालन विगत 02 वर्षों से सुगमता से किया जा रहा है। 108-सेवाप्रदाता एजेंसी सेवाओं के संचालन हेतु निष्पादित अनुबंध की शर्त अनुसार ही कार्य करती है, जिसमें हितग्राही को उसके नजदीकी एम्बुलेंस प्रदान की जाती है। कुछ प्रकरणों में एम्बुलेंस के केस में व्यस्त होने की स्थिति में रोगी को इंतजार करना पड़ता है। भारत शासन से जारी दिशा-निर्देश अनुसार ही प्रदेश के समस्त जिलों में 1002 संजीवनी 108-एम्बुलेंस एवं 1050 जननी एम्बुलेंस वाहनों का संचालन किया जा रहा है। (ख) जी नहीं, माह अगस्त-2022 में डिलेवरी पाईंट की मेपिंग के दौरान जिलों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पन्ना जिले में 06 नवीन तथा सतना जिले में 02 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलेवरी पाईंट के रूप में चिन्हित कर संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, पन्ना जिले में कार्यरत नियमित एवं संविदा अधिकारी/कर्मचारियों को सैलरी प्रदाय कर दी गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कर्मचारियों के लिये जारी दिशा-निर्देश
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 1634 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लगभग सभी विभागों के कर्मचारी अपने हेड क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं इसके लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और अगर नहीं रह रहे तो क्या कार्यवाही की गई है? अवगत कराने का कष्ट करें। (ख) मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को प्रभारी क्यों बनाया गया है? इनकी पूर्णरूप से नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी? (ग) ऐसा क्या कारण हैं कि सागर संभाग के सभी अस्पतालों के स्टोर में बगैर डिमांड के बहुत सारा सामान डायरेक्ट भेज दिया जा रहा है? जैसे पलंग ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर डिलीवरी टेबल साइट लॉकर साइड स्क्रीन आईवी स्टैंड, सोनोग्राफी मशीन, एक्स-रे मशीन इत्यादि जिसके कारण अस्पताल में रखा हुआ सामान खराब हो रहा है और सरकार को कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है? इसके लिए कौन जवाबदार है? (घ) क्या कारण है कि सागर संभाग के सभी अस्पतालों पिछले 2 वर्षों से कई उपस्वास्थ्य केंद्रों में रिपेयरिंग का काम चल रहा है परंतु आज दिनांक तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ठेकेदार द्वारा बहुत ही घटिया और निम्न गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है? इसके लिए क्या मॉनिटरिंग की जा रही है तथा इसके लिए कौन जवाबदार है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) हेड र्क्वाटर में न रहने वाले कर्मचारियों के लिये, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो कर्मचारी अपने हेड क्वार्टर में नहीं रहते है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पदों को धारित करने वाले नियमित अधिकारियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभार सौपा जा रहा है। उक्त दोनों पद पदोन्नति के पद होने तथा माह मई 2016 से उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं हुए हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2022 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 2022, दिनांक 02 अगस्त 2022 अधिसूचित किए गए है जिसमें उक्त पदों को चयन के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। नवीन प्रावधान अनुसार चयन की कार्यवाही उपरांत नियमित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं। (ग) शासन द्वारा समय-समय पर मांग एवं गैप एनालिसिस के आधार पर सामग्री प्रदाय की जाती है। सागर संभाग के सभी अस्पतालों में प्राप्त सामग्री का आवश्यकतानुसार यथोचित उपयोग किया जा रहा है। कोई भी सामान खराब नहीं हो रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराये गये है, जिनकी मॉनीटरिंग जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डी.पी.एम. एवं उपयंत्री तथा संभाग स्तर पर संभागीय कार्यपालन यंत्री द्वारा की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
22. ( क्र. 1635 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कितने कर्मचारियों को अपने लेवल पर नियुक्तिकरण कर रखा है? उनकी लिस्ट तथा कारण क्या है? उपलब्ध कराएं। (ख) क्या कारण है कि पन्ना जिले के अधिकतर उपस्वास्थ्य केंद्र में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है? इसके लिए सरकार क्या कर रही है और कब तक व्यवस्था करा दी जाएगी? (ग) क्या कारण है कि पन्ना जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का बड़ा बाबू पी.एस. तिवारी जिसके ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है उसको कार्यालय का अधीक्षक तथा ऑफिस उपअधीक्षक का चार्ज दे रखा है? भ्रष्टाचार अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई जारी है इसके बाद भी ऐसे अधिकारी को उप अधीक्षक का चार्ज क्यों दिया गया है? (घ) क्या कारण है कि पन्ना जिले अंतर्गत 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे होने के बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दूसरे जिलों से ऑक्सीजन ली जाती है प्लांट लगे होने के बाद भी दूसरे जिले से गैस क्यों ली जाती है? क्या प्लांट काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बताएं। नहीं कर रहे हो तो बताएं? इसका जवाबदार कौन है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पन्ना जिले में पानी लेवल निचला स्तर होने के कारण अधिकांश उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नलकूप खनन का कार्य सफल नहीं है। इसके लिये पी.एच.ई. विभाग केन्द्रों में रनिंग वाटर सप्लाई एवं नल-जल योजना के तहत सप्लाई देने का प्रयास किया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विभाग द्वारा बिजली फिटिंग का कार्य कराया गया है एवं निरंतर बिजली की व्यवस्था की जा रही है। (ग) पन्ना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बड़े बाबू श्री पी.एस. तिवारी के ऊपर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार कोई भी लोकायुक्त की कार्यवाही नहीं चल रही है। पूर्व प्रभारी कार्यालय अधीक्षक पन्ना के दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कार्यालयीन कार्य सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठता के आधार पर श्री पी.एस. तिवारी को प्रभारी कार्यालय अधीक्षक का कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। कार्यालय उप अधीक्षक का प्रभार अन्य कर्मचारी को दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पन्ना जिले में स्थापित 02 ऑक्सीजन प्लान्ट द्वारा संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं के बिस्तरों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इन ऑक्सीजन प्लांट में उच्च दाब आधारित ऑक्सीजन भण्डारण एवं परिवहन किए जाने संबंधित (बॉटलिंग) तकनीकी क्षमता नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आवश्यकता के आधार पर निकटतम ऑक्सीजन बाटलिंग प्लान्ट से ऑक्सीजन ली जाती है। ऑक्सीजन प्लान्ट क्रियाशील हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
घर-घर नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
23. ( क्र. 1640 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर में पानी सप्लाई के कनेक्शन दिए जाने की योजना कब से संचालित की जा रही है? इस योजना के लिए राज्य में किसे क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है? इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का कितना-कितना अंश है? (ख) योजना प्रारंभ किए जाने के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक सागर संभाग क्षेत्र में कितनी लागत से कितने ग्रामों एवं कितने घरों में पानी पहुंचाए जाने के कार्य आदेश अनुबन्धकर्ताओं को दिए गए हैं? कितने ग्रामों के कितने घरों में पानी की सप्लाई वर्तमान में की जा रही है? जिलेवार बताएं किस-किस योजना का कार्य किस एजेन्सी के द्वारा किस अनुबन्धकर्ता से वर्तमान में करवाया जा रहा है? यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिसम्बर, 2019 से भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए तद्नुसार प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना बनाए जाने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। 50:50 प्रतिशत। (ख) 1184 ग्रामों में एकल नल-जल योजनायें लागत रूपये 847.07 करोड़ तथा 3805 ग्रामों के लिए 21 समूह नल-जल योजनायें लागत रूपये 1380.25 करोड़ के कार्यादेश अनुबंधकर्ताओं को दिए गए हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 तथा 3 अनुसार है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
स्व-सहायता समूह की जानकारी
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
24. ( क्र. 1660 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र दमोह में जन अभियान परिषद् के माध्यम से किन-किन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ., अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को कितना-कितना अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई? (ख) उपरोक्त अनुदान या आर्थिक सहायता किस-किस उद्देश्य से दी गई? इसका विवरण दें? (ग) जिन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ. या अन्य संस्थाओं को अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई, उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पंजीयन का विवरण भी उपलब्ध कराएं? (घ) क्या इन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ. या अन्य संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया गया है? (ड.) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई है? उसका उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र जिला दमोह में जन अभियान परिषद् के माध्यम से 05 नवांकुर संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि रुपये 250000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) दिये गये। दिशा-निर्देश संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर है। (ख) नवांकुर योजना के उद्देश्य-1. ऐसे स्वैच्छिक संगठन का निर्माण करना जो विकास के प्रमुख विषयों में विशेषज्ञता रखते हो। 2. विकास के प्रमुख विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु विषय विशेषज्ञ/स्वैच्छिक कार्यकर्ता तैयार करना। 3. स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना निर्माण तथा क्रियान्वयन करना। 4. सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये विकास प्रक्रिया में नागरिक समुदाय को शामिल करना। 5. सामाजिक सुरक्षा एवं समरसता सुनिश्चित करना। 6. केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना। 7. नवीन व स्थानीय संस्थाओं का पोषण व उनका क्षमतावर्धन करना। (ग) नवांकुर संस्थाओं को दी गई प्रोत्साहन राशि एवं उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पंजीयन संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' पर है। (घ) एवं (ड.) जी हाँ।
नवीन हैण्डपम्प की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
25. ( क्र. 1721 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन हैण्डपम्प स्थापना हेतु कितना लक्ष्य दिया गया था। इनमें से कितने हैण्डपम्प स्थापित किए गए हैं तथा कितना लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका हैं? (ख) बैतूल विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 मैं हैण्डपम्पों हेतु खनित नलकूपों की सूची विकासखंडवार/पंचायतवार/ग्राम में कितने नवीन हैण्डपम्प स्थापित किए गए/स्थापित नहीं किए गए की सूची दें। (ग) बैतूल विधानसभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में नवीन हैण्डपम्प स्थापना हेतु किस-किस जनप्रतिनिधि से किस-किस ग्राम में नवीन हैण्डपम्प स्थापना हेतु सूची प्राप्त हुई? इनमें से किस-किस ग्राम में नवीन हैण्डपम्प स्थापित कर दिए गए?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बैतूल जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीन हैण्डपम्प स्थापना हेतु 260 नलकूपों के खनन का लक्ष्य दिया गया था। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 235 नलकूपों का खनन किया जा चुका है, जिसमें से 233 नलकूप सफल एवं 02 नलकूप असफल रहे। सफल 233 नलकूपों में से 118 नलकूप पर हैण्डपंप स्थापित किए गए तथा 115 नलकूपों का जलस्तर हैण्डपंप की स्थापना हेतु उपयुक्त न होने के कारण इन नलकूपों पर मोटरपंप स्थापित किए गए। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
कोविड-19 संक्रमण में राशि का आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
26. ( क्र. 1907 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र.भोपाल के तहत संचालित योजनाओं कार्यक्रमों में कोविड-19 संक्रमण के तहत जिला जबलपुर को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) कोविड आई.ई.सी. कोविड डायनोस्टिक एल.टी.टी.पी.ओ.एल. इम्युनाईजेशन, टेलीमेडिसिन के अन्तर्गत सी.एच.ओ.इन्टरनेट रिचार्ज पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। इससे सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया। बिलों का सत्यापन किसने किया? बिलों की छायाप्रति दें। (ग) कोविड-19 में प्रशिक्षण से सम्बंधित क्या व्यवस्था की गई? कहां-कहां पर कब से कब तक कितने दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये इसमें कितने-कितने अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया? इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इससे सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों का सत्यापन किसने किया। बिलों की छायाप्रति व अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची दें। (घ) कोविड-19 में वाहनों का किराया एवं पी.ओ.एल. पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। किस ट्रेवल्स एजेन्सी के कब किसने वाहन किन शर्तों पर किराये पर लिये गये। वाहनों व पी.ओ.एल. से सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बतलावें। वाहनों की सूची व बिलों की छायाप्रति दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। बिलों का सत्यापन नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) कोविड-19 में इमरजेंसी प्रशिक्षण के लिये जिला चिकित्सालय के बैठक कक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण माह मार्च 2020 में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के 600 मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एक दिन में 2 बैच प्रत्येक बैच में 50 प्रतिभागी ने भाग लिया। प्रशिक्षण 6 दिवस में हुआ। इस पर कुल राशि 199800.00 का व्यय हुआ। इनका भुगतान माह मार्च 2020 में किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। बिलों का सत्यापन जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। (घ) कोविड-19 में वाहनों का किराया एवं पी.ओ.एल. पर माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है।
वाहनों के किराया व पी.ओ.एल. पर व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
27. ( क्र. 1908 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों में जिला जबलपुर में वाहनों का किराया एवं पी.ओ.एल. पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक माहवार जानकारी दें। (ख) वाहनों को किराया पर लेने हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई? किस-किस ट्रेवल एजेंसी के कब-कब, कितने-कितने वाहन किन शर्तों पर कितनी-कितनी अवधि के लिये किराये पर लिये गये? इससे सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों का सत्यापन किसने किया? ट्रेवल एजेन्सी का नाम, मालिक का नाम, वाहन का प्रकार, माडल प्र.क्र. सहित वाहनों व बिलों की छायाप्रति दें। (ग) वाहनों के लिये पी.ओ.एल. का क्रय वाहनों की मॉनीटरिंग आदि की क्या व्यवस्था की गई? वाहनों के लिये पी.ओ.एल. किन-किन से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का लिया हैं एवं किन-किन वाहनों में कितनी-कितनी मात्रा में पी.ओ.एल. व्यय हुआ हैं। पी.ओ.एल. से सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया हैं। बिलों का सत्यापन कब किसने किया हैं? बिलों की छायाप्रति एवं वाहनों की सूची दें। क्या शासन इसमें किये गये फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
28. ( क्र. 1976 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहर विदिशा सहित ग्रामीण क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं उनमें कितने बालक-बालिका दर्ज हैं? केन्द्रवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं एवं प्रश्नकर्ता द्वारा कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव विगत 3 वर्षों में दिए गये? उनमें से कितने केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये? साथ ही अन्य भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किए जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहर विदिशा सहित ग्रामीण क्षेत्र में 409 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं उनमें दर्ज बालक-बालिका की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 210 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं एवं प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा 21 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव विगत 3 वर्षों में दिए गये हैं। प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ख' अनुसार है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 1977 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में जिला अस्पताल विदिशा सहित ग्रामीण क्षेत्र एवं कस्बों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? उक्त संचालित केन्द्रों में कितने चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में पद स्वीकृत होने के बाद भी चिकित्सकों के साथ ही सहायक स्टॉफ के कितने पद रिक्त हैं? पद रिक्त रहने के कारण सहित जानकारी दें। अधिकांश संख्या में पद रिक्त होने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं? शासन रिक्त पदों पर कब तक पदपूर्ति करेगा, के संबंध में निश्चित अवधि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। चिकित्सक/सहायक स्टॉफ की सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण अथवा पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक/सहायक स्टॉफ उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्तता है। जी नहीं, पद रिक्त रहने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था कर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण विशेषज्ञों की 100 प्रतिशत पूर्ति किए जाने में कठिनाई है। हाल ही में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित दो स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा जिला चिकित्सालय में की गई है जिनके द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। अन्य तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम
[सामान्य प्रशासन]
30. ( क्र. 2023 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 और 2020-21, में शासन द्वारा (आपकी सरकार आपके द्वार) योजना के तहत चल रहे कार्यक्रम में सतना जिले में तत्कालिक सरकार द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई थीं? (ख) आपकी सरकार आपके द्वार योजना में सतना विधानसभा में कितने आवेदन प्राप्त हुये थे? (ग) कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं? कितने कार्य लंबित हैं? कब तक पूर्ण किए जायेंगे? कार्य की क्या स्थिति है? सभी कार्यों की सूची उपलब्ध कराये?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जन अभियान परिषद् द्वारा अनुदान या आर्थिक सहायता
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
31. ( क्र. 2063 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में जन अभियान परिषद् के माध्यम से किन-किन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ., अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को कितना-कितना अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई? (ख) उपरोक्त अनुदान या आर्थिक सहायता किस-किस उद्देश्य से दी गई? इसका विवरण दें। (ग) जिन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ. या अन्य संस्थाओं को अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई? उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पंजीयन का विवरण भी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या इन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ. या अन्य संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया गया है? (ड.) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई है, उसका उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिला राजगढ़ में जन अभियान परिषद् के माध्यम से 05 नवांकुर संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि रुपये 250000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) दिये गये। दिशा-निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 'अ' अनुसार है। (ख) नवांकुर योजना के उद्देश्य– 1. ऐसे स्वैच्छिक संगठन का निर्माण करना जो विकास के प्रमुख विषयों में विशेषज्ञता रखते हो। 2. विकास के प्रमुख विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु विषय विशेषज्ञ/स्वैच्छिक कार्यकर्ता तैयार करना। 3.स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना निर्माण तथा क्रियान्वयन करना। 4.सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुऐ विकास प्रक्रिया में नागरिक समुदाय को शामिल करना। 5.सामाजिक सुरक्षा एवं समरसता सुनिश्चित करना। 6.केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना। 7.नवीन व स्थानीय संस्थाओं का पोषण व उनका क्षमतावर्द्धन करना। (ग) नवांकुर संस्थाओं को दी गई प्रोत्साहन राशि एवं उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पंजीयन संबंधी विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'ब' अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जी, हाँ।
अनुकम्पा नियुक्ति की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
32. ( क्र.
2109 ) श्री
विपिन
वानखेड़े : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
01
जनवरी, 2021 के पश्चात
से प्रदेश के
समस्त जिलों
में मृतक
शासकीय
कर्मचारियों
के आश्रितों
को अनुकम्पा
नियुक्ति दी
जा रही है? यदि
हाँ, तो
जिलावार
अनुकम्पा
नियुक्ति
दिये जाने की
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ख) क्या
पिछले 03 वर्षों में
प्रदेश के
जिलों में
मृतक शासकीय कर्मचारियों
के आश्रितों
के प्रकरण
लंबित हैं और
क्यों? जिलावार
लंबित अनुकम्पा
नियुक्ति
प्रकरणों की
सूची उपलब्ध
करावें। (ग) क्या
प्रदेश के सभी
जिलों में
अनुकम्पा
नियुक्ति
हेतु रिक्त
पद उपलब्ध
हैं? यदि
हाँ, तो
रिक्त पदों
की सूची उपलब्ध
करावें। (घ) अनुकम्पा
नियुक्ति के
संबंध में
जिलों में लंबित
प्रकरणों में
आवेदकों को
शासन कब तक
नियुक्तियां
प्रदान कर उन्हें
लाभ
पहुंचायेगा?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) से (ग)
जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (घ) इस
विभाग के
निर्देश
दिनांक 29.09.2014 के अनुसार
सीधी भर्ती के
निम्नतर
रिक्त पदों
पर अनुकंपा
नियुक्ति
प्रदान किये
जाने का प्रावधान
है, अत:
निश्चित
समयावधि
बताया जाना
संभव नहीं है।
शासकीय आयोजन पर व्यय
[जनसंपर्क]
33. ( क्र. 2238 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल, 2022 से 10 फरवरी, 2023 तक की अवधि में म.प्र. राज्य सरकार के किस-किस आयोजनों पर कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से व्यय की गई? (ख) उक्त आयोजनों के इंतजाम-व्यवस्था करने के लिए कंपनियों/फर्मों का चयन किस आधार पर किया गया है? (ग) उक्त चयनित इवेंट कंपनियों के संचालकों के नाम, पता एवं उक्त आयोजन के ऐवज में भुगतान की राशि का ब्यौरा आयोजनवार जानकारी दें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
लंबित 13 सूत्रीय मांगों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 2342 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेडिकल लैब टेक.एसोसिएशन (हैल्थ सर्विसेज) म.प्र. द्वारा अपनी 13 सूत्रीय लंबित जायज मांगों, पदनाम परिवर्तन, वेतनमान का पुन:निर्धारण, नियत समय पर पदोन्नति, संविदा/आउटसोर्स/अस्थाई कर्मियों का नियमितीकरण, नियमित रिक्त पदों पर भर्ती, रिस्क अलाउंस एवं अतिरिक्त कार्य भत्ता एवं कार्य निर्धारण का समय को लेकर राज्य स्तर/स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था? यदि हाँ, तो इनकी 13सूत्रीय मांगों को सरकार द्वारा कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां, मेडिकल लेब टेक. एसोसिएशन (हेल्थ सर्विसेज) म.प्र. द्वारा प्रस्तुत 13 सूत्रीय मांगों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान
[सामान्य प्रशासन]
35. ( क्र. 2387 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में ग्रामीणजनों द्वारा की गई सामूहिक मांग को क्या प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किए जाने का नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान ग्राम किटाखेरा से दोह तक, लुक्खू नाला मेन रोड से ग्राम सिजौरियन पुरवा तक एवं चंदेरी ग्वालबाबा से टीला तक सड़क पहुंच मार्ग की ग्रामीणजनों द्वारा सामूहिक मांग की गई थी। क्या इन मांगों की स्वीकृति के लिए विचार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पुरानी पेंशन या न्यूनतम पेंशन योजना लागू किया जाना
[वित्त]
36. ( क्र. 2397 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों को वर्ष 2005 से पुरानी पेंशन के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई है? सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों को नई पेंशन के नाम पर केवल 500 से 1000 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा पुरानी पेंशन या न्यूनतम पेंशन योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक लागू की जाएगी यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को उसके पूर्ण सेवाकाल में जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। पेंशन राशि कार्मिक की कुल जमा अंशदान राशि के निधि मूल्य पर आधारित होती है। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रदेश सरकार अपने वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के दृष्टिगत रखते हुए नीतिगत निर्णय लेती है।
विज्ञापनों पर खर्च की जानकारी
[जनसंपर्क]
37. ( क्र. 2409 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले पांच सालों में किन-किन मीडिया संस्थानों (TV/Print/Website व अन्य) को कितनी-कितनी राशि का विज्ञापन दिया गया? वर्ष और संस्था के नाम के साथ विस्तृत विवरण दें। (ख) मध्यप्रदेश में कितनी न्यूज वेबसाइट रजिस्टर्ड हैं और उन्हें विगत 05 वर्षों से अब तक कितनी राशि के विज्ञापन दिए जा चुके हैं? वर्ष और संस्थावार सूची देवें। (ग) Circulation के आधार पर मध्यप्रदेश के 20 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र कौन-कौन है और पिछले 05 वर्षों में उन समाचार पत्रों को कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये हैं? वर्ष और संस्था के नाम के साथ विस्तृत विवरण दें। (घ) पिछले 5 सालों में पूरे वर्ष में समस्त प्रकार के विज्ञापन मिलाकर कितनी-कितनी राशि का विज्ञापन दिया गया? जानकारी वर्षवार, राशिवार देवें। (ड.) वर्ष 2022 में चीतों को टाईगर रिजर्व में छोड़ना तथा इंदौर में जनवरी 23 में आयोजित प्रवासी सम्मेलन तथा ग्लोबल मीट विज्ञापन सभी प्रकार की मिलाकर कितना-कितना खर्च किया गया और प्रमुख 10 संस्थान को दिए गए विज्ञापन की राशि की जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
अधिकारी, कर्मचारियों का स्थायीकरण
[सामान्य प्रशासन]
38. ( क्र. 2412 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2012 से 2016 तक चयनित मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों में कार्यरत कितने अधिकारियों कर्मचारियों का 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर स्थायीकरण कर दिया गया एवं कितने को पात्र होने पर भी स्थायीकरण नहीं किया गया है? विभागवार संख्या बतावें। (ख) स्थायीकरण करने का दायित्व किन-किन का है, इनके द्वारा पात्र होने पर भी स्थायीकरण नहीं करने पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई या की जायेगी? (ग) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी कर्मचारी स्थायीकरण हेतु पात्र हैं उनका स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा? (घ) क्या स्थाईकरण नहीं होने का मुख्य कारण गोपनीय प्रतिवेदन विभागीय जिला अधिकारियों, विभागीय संभागीय अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर द्वारा समय-सीमा में विभागाध्यक्ष/विभाग मुख्यालय नहीं भेजना है? (ड.) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो जिन विभागीय जिला अधिकारियों, संभागीय अधिकारियों एवं कलेक्टर द्वारा अपने अधीनस्थों के गोपनीय प्रतिवेदन समय-सीमा में विभागाध्यक्ष/विभाग मुख्यालय नहीं भेजे उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) संबंधित प्रशासकीय विभाग का। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
घर-घर नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
39. ( क्र. 2476 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के विधानसभा क्षेत्र क्र. 13 गोहद, में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) उपरोक्त जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने गांव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांव में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं हैं उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 04 गांवों में। (ख) आबाद 857 ग्रामों में वर्तमान में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, किन्तु इन गांवों में जल प्रदाय की व्यवस्था टयूबवेल, हैण्डपंप या अन्य जल स्त्रोतों से होती है तथा इन 857 ग्रामों में से 837 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 266 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है तथा 571 ग्रामों में योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जल जीवन मिशन की गाईड-लाईन अनुसार एवं संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा वर्ष 2024 तक उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है।
पोषण आहार निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
40. ( क्र. 2487 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में पोषण आहार के निर्माण का कार्य महिला आजीविका के 07 संयंत्र (धार, देवास, शिवपुरी, मण्डला, रीवा, सागर एवं नर्मदापुरम) के साथ-साथ एम.पी.एग्रो के द्वारा संचालित बाड़ी संयंत्र द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इन संयंत्रों में लगने वाली कच्ची सामग्री का क्रय करने का नियम क्या है? क्या यह म.प्र. क्रय नियम के अनुसार है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस दर पर कच्ची सामग्री का क्रय किया गया? क्या वह दर बाजार मूल्य से अधिक थी या कम? जानकारी देवें? (ग) पोषण आहार में लगने वाला गेहूं, चावल का आवंटन महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो गेहूं चावल का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है उसके पैमाने क्या है? (घ) दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना गेहूं, चावल आवंटन हुआ? वर्तमान में सभी संयंत्रों में कुल कितना गुर्गीदाना वारदान (कच्ची सामग्री से निकलने वाला) है? दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक किस दर पर विक्रय किया गया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आशा कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 2504 ) श्री वालसिंह मैड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आशा कार्यकर्ताओं के कितने पद हैं? वर्तमान में कितनी आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं? (ख) आशा कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुसार क्या मानदेय दिया जा रहा है? दिया जा रहा है तो कितना? (ग) आशा कार्यकर्ताओं को ANM की तरह सुविधाओं का लाभ दिया जावेगा? (घ) यदि लाभ दिया जावेगा तो शासन ने इन कार्यकर्ताओं के कार्य के अनुसार कब तक लाभ देने की योजना बनाई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) झाबुआ जिले में आशा चयन का लक्ष्य 1155 है। वर्तमान में 1137 आशाएं कार्यरत है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं आशा एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है जिसे कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित शासकीय कर्मचारी की तरह लाभ
[महिला एवं बाल विकास]
42. ( क्र. 2506 ) श्री वालसिंह मैड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंगनवाड़ी में कार्यरत बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा कब तक प्रदान की जावेगी? (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की बड़ी हुई प्रोत्साहन राशि 1500/- दिये जाने की घोषणा की गई थी वह कब तक दी जावेगी? (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं/मिनी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर उन्हें क्रमश: 100,000/- 75000/- रूपये की राशि प्रदाय किये जाने की घोषणा की थी वह कब तक पूरी की जायेगी? (घ) मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं उन्हें जनसंख्या के आधार पर पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में परिवर्तित करते हुए मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कब बनाया जावेगा और सहायिका की नियुक्ति कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की सेवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप ली जाती है। अत: प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रोत्साहन राशि रूपये 1500/- का प्रावधान न होने से शेष का प्रश्न नहीं। (ग) वर्तमान में उल्लेखित राशि दी जाना प्रावधानित नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं। (घ) मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को जनसंख्या के आधार पर पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य स्तर से समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं। शेष का प्रश्न नहीं।
नल-जल योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
43. ( क्र. 2516 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदा जिले में नल-जल योजना किन-किन ग्रामों में स्वीकृत हो गई है? कार्य पूर्ण करने की अवधि में क्या कार्य गुणवत्ता पूर्ण हुए हैं? यदि नहीं, तो क्या संबंधितों पर जांच करवाई जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
44. ( क्र. 2530 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये किस कारण से लंबित हैं। आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता को रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हो रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कलेक्टर दर पर वेतन भुगतान
[महिला एवं बाल विकास]
45. ( क्र. 2566 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियुक्त संविदा कर्मचारी/आशा कार्यकर्ता/उषा कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साहयिकाओं एवं शासकीय स्कूलों के चौकीदारों को प्रतिमाह वेतन अथवा मानदेय कितना-कितना दिया जाता है? विभागवार, पदवार जानकारी उपलब्ध कराए? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में कार्यरत कौन-कौन सी श्रेणी के कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन नहीं दिया जा रहा है? कारण सहित जानकारी दें। (ग) क्या शासन नीति अनुसार प्रश्नांश (क) के क्रम में पदस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर वेतन/मानदेय दिए जाने के संबंध में मानवीय आधार पर कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत आशा एवं शहरी आशा (पूर्व नाम उषा) कार्यकर्ताओं को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है तथा आशा पर्यवेक्षकों को प्रति कार्य दिवस राशि रुपये 250/- प्रोत्साहन राशि एवं राशि रुपये 100/- यात्रा व्यय दिया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक को राशि रूपये 22700/- प्रतिमाह वेतन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि रुपये 10,000/-प्रतिमाह, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि रुपये 5750/- प्रतिमाह, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को राशि रुपये 5000/- प्रतिमाह मानदेय एवं अतिरिक्त मानदेय, लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत प्रबंधक (लोक सेवा) को राशि रुपये 55,000/- एवं कार्यालय सहायक को राशि रुपये 20,000/- प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत राज्य कार्यक्रम समन्वयक (संविदात्मक) को राशि रुपये 45,000/- प्रतिमाह, राज्य कार्यक्रम सहायक (संविदात्मक) राशि रुपये 25,000/- प्रतिमाह, जिला कार्यक्रम समन्वयक (संविदात्मक) राशि रुपये 35,000/- प्रतिमाह एवं जिला कार्यक्रम सहायक (संविदात्मक) को राशि रुपये 20,000/- प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है लोक शिक्षण संचालनालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कार्यरत चैकीदार को प्रदाय वेतन/ मानदेय की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के क्रम में विभाग अन्तर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका पद को भारत सरकार द्वारा मानसेवी श्रेणी में रखने एवं मानदेय निर्धारित करने से कलेक्टर दर पर मानदेय/वेतन नहीं दिया जा रहा है। आशा कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें प्रोत्साहन राशि दिए जाने का नियम है उक्त के अनुक्रम में आशा कार्यकर्ताओं (ग्रामीण आशा, शहरी आशा व आशा पर्यवेक्षक) को कलेक्टर दर पर वेतन नहीं दिया जाता है। समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों में से सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आउटरीच कार्यकर्ता का वेतन कलेक्टर दर से कम है। समेकित बाल संरक्षण योजना भारत सरकार की योजना है एवं योजना के प्रावधानों के अनुरूप ही समस्त संविदाकर्मियों को वेतन स्वीकृत है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं।
कराधान सहायकों की भर्ती
[वाणिज्यिक कर]
46. ( क्र. 2569 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वाणिज्यिक कर विभाग में कराधान सहायक की भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से की गई है? इन पर किस उद्देश्य एवं किन पदों के विरूद्ध की गई है? (ख) क्या कराधान सहायक और वाणिज्यिक कर निरीक्षक समकक्ष हैं? यदि हाँ, तो कृपया यह बताएं किस नियम, विनियम, विधान या अधिसूचना में इनको समकक्ष किया गया और क्यों? (ग) क्या कराधान सहायक और वाणिज्यिक कर निरीक्षक से प्रमोशन में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पदों पर वर्ष 2013 एवं 2015 में उपर्युक्त पाये जाने पर भी कराधान सहायक हेतु क्या कुछ पद रिक्त रखे गए हैं? यदि हाँ, तो कितने पद आरक्षित/रिक्त रखे गए हैं, क्यों? यदि हाँ, तो कृपया किस नियम, विनियम, विधान या अधिसूचना के तहत इनको रिक्त रखा गया हैं? (घ) क्या कराधान सहायक और वाणिज्यिक कर निरीक्षक समकक्ष करने की अनुशंसा विभाग द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो यह बताएं कि विनियम, विधान या अधिसूचना के तहत की गई थी? (ड.) क्या वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक के पद समान हैं एवं दोनों समान कार्य एवं समान प्रमोशन को प्राप्त कर रहे हैं तो लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर से जारी विज्ञापन में दोनों की भर्ती प्रक्रिया एवं दोनों की योग्यता में अंतर क्यों रखा गया है? (च) क्या बघेल समिति की रिपोर्ट को पूर्ण रूप में लागू किया गया या आंशिक रूप से लागू किया गया है? (छ) क्या वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक पद को समान पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद का प्रमोशन दिया जाना वैध नहीं? क्या यह प्रावधान संविधान सम्मत है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) हाँ, वाणिज्यिक कर विभाग में कराधान सहायकों की भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से की गई है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय द्वारा शासन को संबोधित पत्र क्रमांक वाक/135/07/24 (बी)/एक/515, इंदौर दिनांक 21.11.2007 के अनुसार पंजीयन संशोधन एवं विलोपन इत्यादि, विवरण पत्रों की स्क्रूटनी एवं पश्चातवर्ती कार्यवाही, अग्रिम कर की कार्यवाही, कर निर्धारण व बकाया वसूली आदि कार्यों में अधिकारियों को सहयोग देने के लिए ‘कराधान सहायक‘ (Taxation Assistant) का पद सृजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। कराधान सहायकों की भर्ती शासनादेश द्वारा नवीन सृजित पदों के विरुद्ध की गई है। (ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-6 (बी)/1/2008/एक/पांच, भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 से मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में किए गए संशोधन की कंडिका-6 अनुसार अनुसूची-5 में शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द'' वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक'' स्थापित किया गया है। (ग) अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले कोई भी कराधान सहायक उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2013 में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के 119 पद एवं वर्ष 2015 में 110 पद अग्रणीत किये गये। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 161, दिनांक 06.04.2013 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ ए6- 42-1995-1/पांच-पार्ट (29) में मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में किये गये संशोधन अनुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध पदों के लिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक के मध्य 50:50 का अनुपात रखा गया है। (घ) शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-6 (बी)/1/2008/एक/पांच, भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 से मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में किए गए संशोधन की कंडिका-6 अनुसार अनुसूची-5 में शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक'' स्थापित किया गया है। (ड.) वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक द्वारा किए जाने वाले कार्य पृथक-पृथक होते हैं परन्तु कार्यालयीन आवश्यकता अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त दोनों से समान कार्य हेतु भी निर्देशित किया जा सकता है। चूँकि, कराधान सहायक पद का निर्माण विशेष कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्मित किया गया था, अतः विशेष योग्यता की शर्त पर इनकी सीधी भर्ती की जाती है। दोनों ही पदों के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। कराधान सहायक पद हेतु विशेष योग्यता के रूप में अर्हता ''वाणिज्य विषय स्नातक की उपाधि'' है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराधान सहायक पद हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किये जाने से उक्त पद हेतु पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाती है। वाणिज्यिक कर निरीक्षक का पद राज्य सेवा परीक्षा में शामिल है क्योंकि उक्त पद हेतु अर्हता ''किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि'' है। (च) श्री जी.एस. बघेल की अध्यक्षता में विभागीय पुनर्गठन आवश्यकता पर प्रतिवेदन देने हेतु विभागीय अधिकारियों की गठित समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को आंशिक रूप से लागू किया गया है। (छ) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) भर्ती नियम 2007 में दिनांक 15.12.2008 एवं दिनांक 13.01.2015 को जारी अधिसूचना द्वारा अनुसूची-4 में किये गये संशोधन अनुसार वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायकों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है।
IFMS पोर्टल से वेतन/भत्तों का भुगतान
[वित्त]
47. ( क्र. 2572 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या IFMS पोर्टल से वेतन/एरियर का भुगतान संबंधित कर्मचारी के खाते में किया जाता है? यदि हाँ, तो कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उक्त राशि को भुगतान किसको किया जाता है एवं कैसे? (ख) श्योपुर जिले के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विजयपुर कार्यालय द्वारा वर्ष 2020 में मृत कर्मचारी श्री रामहेत लाल आदिवासी का क्रमोन्नति ऐरियर परिवार के सदस्यों को परेशान करने के उद्देश्य से मृतक कर्मचारी के खाते में किया गया जबकि बिल संकुल केन्द्र से मृतक कर्मचारी की पत्नी के खाते में जमा होने को भेजा गया था? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में कौन दोषी है? (ग) क्या यह सत्य है कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विजयपुर द्वारा कोषालय में लगाये जाने वाले बिल आये दिन Failed (असफल) होते हैं और बाद में खाता बदलकर भुगतान किया जाता है? ऐसा क्यों? कारण सहित बतावें। (घ) BEO विजयपुर कार्यालय में छात्रवृत्ति मद के पैसे का आहरण कर BEO के खाते में जमा कर उक्त छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग कार्यालय संचालन में किया जा रहा है? क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। IFMIS पोर्टल से वेतन एरियर का भुगतान संबंधित कर्मचारी के खाते में किया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर राशि का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा प्रस्तावित (नॉमिनेशन के आधार पर) व्यक्ति को किया जाता है। (ख) मृत कर्मचारी श्री रामहेत लाल आदिवासी के क्रमोन्नति एरियर की राशि के भुगतान हेतु कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विजयपुर द्वारा बिल दिनांक 07.11.2022 खाता धारक मृतक श्री रामहेत लाल आदिवासी का भुगतान फेल हुआ था। पुन: उक्त कार्यालय द्वारा बिल क्रमांक 726 दिनांक 09.12.2022 के माध्यम से श्रीमती रामपति पत्नि स्व. श्री रामहेत लाल आदिवासी (खाता धारक श्रीमती रामपति) को भुगतान हो चुका है। सही खाते की जानकारी उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी अर्थात कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विजयपुर की है व कोषालय स्तर पर अकाउन्ट में बदलाव करने के कोई भी अधिकार नहीं दिये गये है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सामान्यत: कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विजयपुर द्वारा कोषालय में लगाये जाने वाले बिल फेल्ड नहीं होते है। नवम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक बी.ई.ओ. विजयपुर द्वारा कुल 602 बिल लगाये जिसमें से फेल का प्रतिशत मात्र 1.8 प्रतिशत है। कोषालय में देयक प्रस्तुत करने के पूर्व बैंक खातों की सत्यता की जिम्मेदारी पूर्णत: संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होती है। असफल ई-भुगतान होने के पश्चात पुन: भुगतान की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होती है। (घ) जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग से एकत्रित की जा रही है।
भदभदा डैम के निर्माण कार्य की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
48. ( क्र. 2616 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल में भदभदा डैम का निर्माण किस वर्ष में किया गया? इस परियोजना हेतु की गई जमीन अधिग्रहण की ग्रामवार एवं खसरेवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) भदभदा डैम निर्माण के वक्त डैम की हाईएस्ट फ्लड लेवल की जानकारी उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 1965 में। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 1666.67 फीट।
पे बैण्ड एवं पे ग्रेड की स्वीकृति
[वित्त]
49. ( क्र. 2632 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को तृतीय समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अन्तर्गत देय उच्चतर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन - वर्ग-ब के क्रमांक 3 में रूपये 9300-34800+4200 का तृतीय उच्चतर वेतन रूपये 15800-39100+7600 निर्धारित किया गया है यह वेतन मार्ग द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों का उच्चतर वेतनमान है? (ख) क्या यह सही है कि वर्ग (स) के कर्मचारियों का रूपये 9300-34800+3600 का तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रूपये 15800-39100+6600 निर्धारित किया गया है? (ग) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के वेतन मैट्रिक्स में 3200 एवं 3600 का ग्रेड वेतन तय ही नहीं था? (घ) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग सी/3-3/1/3/08 दिनांक 11/04/2008 से वेतनमान रूपये 6500-10500 में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया है? प्रदेश का वनक्षेत्रपाल जुलाई 1997 से द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी है फिर उसे रूपये 6500-10500 का वेतन क्यों नहीं दिया गया?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। प्रदेश का वन क्षेत्रपाल द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी है परन्तु वन क्षेत्रपाल का वेतनमान 5500-9000 है। वन क्षेत्रपाल का पद राजपत्रित होने से वेतनमान 6500-10500 दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि किसी स्तर के अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी के रूप में घोषित करना एवं एक निश्चित वेतनमान दिया जाना दोनों अलग-अलग विषय है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पद रिक्तता की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
50. ( क्र. 2676 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र में चित्रकूट जिला-सतना में चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। अन्य तृतीय श्रेणी/ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें
[सामान्य प्रशासन]
51. ( क्र. 2677 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चित्रकुट जिला सतना में पदस्थ किस-किस अधिकारी के विरूद्ध में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई हैं? उपरोक्त में से किन-किन शिकायतों में ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन शिकायतों में मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई हैं? (ग) कितने मामलों में छापे मारे गये, गिरफ्तारी की गई अथवा न्यायालय गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधान सभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। परन्तु उपलब्ध अभिलेखानुसार गोहद क्षेत्र के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं 'ब' अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बायोकेमिस्ट पद की वेतन विसंगति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 2733 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कितने बायोकेमिस्ट के पद है? स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी देवें। (ख) बायोकेमिस्ट की योग्यता का क्या मापदंड है? क्या ये प्रयोगशाला तकनीशियन से उच्च पद है? अगर है तो बायोकेमिस्ट का वेतनमान सीनियर प्रयोगशाला तकनीशियन के वेतनमान से कम क्यों है? (ग) बायोकेमिस्ट के पदीय दायित्व क्या हैं? बायोकेमिस्ट के वेतन विषंगति के संबंध में ब्रम्ह स्वरूप एवं अग्रवाल वेतन आयोग द्वारा वेतन विसंगति का निराकरण क्यों नहीं किया? वेतन विसंगति के निराकरण के संबंध में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बायोकेमिस्ट की योग्यता विभागीय भर्ती नियम - 1989 के प्रावधानानुसार जीव विज्ञान में या चिकित्सकीय जीव विज्ञान (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) में स्नातकोत्तर या 1. रसायन (केमिस्ट्री) में स्नातक 2. रोग विज्ञान (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। जी हाँ। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 मार्च 2008 (संशोधन) में बायोकेमिस्ट को स्वीकृत वेतनमान में संशोधन किये जाने हेतु विभाग द्वारा नवीन भर्ती नियम संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) समस्त लेबों का सुपरविजन एवं रिपोर्टिंग का कार्य को संपादित किया जाता है। जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा कर्मियों को एन.पी.एस. एवं वेतन लाभ
[सामान्य प्रशासन]
53. ( क्र. 2735 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में संविदा अधिकारी, कर्मचारियों को 5 जून 2018 की नीति की कंडिका क्रमांक 1.14.3 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि संविदा अधिकारी, कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है तो क्यों? आगामी समय में राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ कब तक दिया जावेगा? (ग) क्या मध्यप्रदेश में संविदा अधिकारी, कर्मचारियों को 5 जून 2018 की नीति की कंडिका क्रमांक 1.14.3 के अनुसार नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90% का लाभ निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक लाभ दिया जावेगा? (घ) क्या मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्थाओं, विभागों द्वारा 5 जून 2018 की नीति की कंडिका का क्रमांक 1.14.6 अनुसार संविदा अनुबंध में प्रावधान किए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक प्रावधान किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। दिनांक 05 जून, 2018 की कंडिका 1.14.3 की जगह कंडिका 1.14.5 के अनुसार नियमित वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किये जाने के निर्देश है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किया जाना
[वित्त]
54. ( क्र. 2751 ) श्री संजय यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 में नीति जारी की गई है? उक्त परिपत्र की कंडिका-1.1 में चरणबद्ध तरीके से संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने का उल्लेख है। उक्त कंडिका के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन के कौन-कौन से विभागों के संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है तथा कितने प्रस्तावों पर संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने की सहमति/स्वीकृति प्रदान की गई है? सहमति/स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) यदि प्रदेश के विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किये जाने की सहमति/स्वीकृति नहीं दी गई है, तो क्यों? कारण सहित बतावें। कितने समय में उपर्युक्त प्रस्तावों पर सहमति/स्वीकृति दी जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिपत्र की कंडिका-1.1 के परिपालन में संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने संबंधी विभागों के प्रस्ताव पर आपके द्वारा सहमति/स्वीकृति दिये जाने में विलंब होता है, तो क्या उक्त स्थिति में भूतलक्षी प्रभाव से आपके द्वारा संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित किये जाने की सहमति/स्वीकृति दी? (घ) यदि उक्त सहमति/स्वीकृति नहीं दी जावेगी, तो संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि की हानि होगी? हानि होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 5 जून, 2018 में संशोधन कर संविदा कर्मचारियों के हित में कोई कंडिका जोड़ी जायेगी अथवा नहीं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
माननीय विधायक/सांसदों से पत्राचार
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
55. ( क्र.
2760 ) श्री
मेवाराम जाटव
: क्या
वित्त मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
सिविल सेवा
आचरण नियमों
के अन्तर्गत
शासकीय
अधिकारी
कर्मचारियों
द्वारा अपने
हित में
माननीय
विधायक/सांसद/अन्य
राजनेता से
पत्राचार
कराना
निषिद्ध है? यदि
हाँ, तो
वर्ष 2003 से
प्रश्न
दिनांक की
स्थिति में
योजना, आर्थिक एवं
सांख्यिकी
विभाग के अधीन
कितने अधिकारियों/
कर्मचारियों
द्वारा उक्त
नियम का
उल्लंघन किया
गया है? नामवार
सूची दें। (ख) प्रश्नांश
(क) के
परिप्रेक्ष्य
में उक्त नियम
का उल्लंघन
करने वाले
अधिकारियों/कर्मचारियों
के विरूद्ध
क्या कार्यवाही
की गई?
प्रत्येक
अधिकारी
कर्मचारी की
अलग-अलग जानकारी
दें। (ग) क्या
प्रश्नांश
(ख) के
परिप्रेक्ष्य
में दोहरे
मानदण्ड
अपनाया गया? यदि
हाँ, तो
इसके लिए कौन
जिम्मेदार है
तथा उनके
विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
जावेगी? (घ) प्रश्नांश
(ख) के
परिप्रेक्ष्य
में यदि किसी
अधिकारी/कर्मचारी
द्वारा अपील
की गई हो तो
अपील कहाँ और
कब की गई अपील
की वर्तमान
स्थिति की
जानकारी दें।
वित्त
मंत्री ( श्री
जगदीश देवड़ा
) : (क) से
(घ) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
56. ( क्र. 2766 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्न विभागों में होने वाली आउटसोर्स के माध्यम से जो नियुक्तियां की जाती हैं क्या उसमें रिक्त पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण प्रक्रिया अपनायी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या शासन के संज्ञान में यह बात है कि विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स कम्पनियों को जिन शर्तों पर कार्य दिया जाता है, कम्पनियां उसका पालन नहीं करती? कर्मचारियों से नियुक्ति के समय राशि की मांग की जाती है तथा उन्हें निर्धारित मानदेय न देकर कम राशि दी जाती है? कर्मचारियों को कई-कई माह तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तथा शिकायत करने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है? (ग) क्या आउटसोर्स कम्पनियां बदलने पर पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता देने संबंधी कोई गाइड लाईन है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन आउटसोर्सिंग कम्पनियों द्वारा भर्तियां विभाग के जिला प्रमुख तथा संबंधित जिले के जनप्रतिनिधियों की देखरेख में करना सुनिश्चित करेगा?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) आउटसोर्स के माध्यम से किसी भी प्रकार की नियुक्ति/भर्ती नहीं की जाती अपितु मितव्ययता और कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिग एजेंसी के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जाती हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) शासकीय क्रय में कार्य कुशलता, समयबद्धता, मितव्ययता, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु ''भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022)'' लागू हैं। इस नियम के प्रावधान अनुसार शासन के विभाग मितव्ययता और कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार सेवाओं की आउटसोर्सिग किये जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार विभागों द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से सक्षम क्रयकर्ता अधिकारी उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (CEDMAP) को आउटसोर्सिग सेवाओं के उपार्जन हेतु बिना निविदा आमंत्रित किये सीधे आदेश दे सकेंगे अथवा इसका उपार्जन खुली निविदा के माध्यम से कर सकेंगे, का प्रावधान है। ''भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022)'' नियमों के अंतर्गत विभाग द्वारा संविदा का पर्यवेक्षण तथा शासन की शर्तों के विपरीत कार्य करने पर एजेंसी को काली सूची में रखे जाने का प्रावधान होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बंद पड़ी नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
57. ( क्र. 2767 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें है जहां पूर्व से नल-जल योजनाएं होने के बावजूद बंद पड़ी हैं? विकासखण्ड अनुसार जानकारी देते हुए यह भी बतायें कि इनमें कौन-कौन सी योजनाएं शुरू से ही बंद हैं तथा कौन सी योजनाएं शुरू होने के पश्चात बंद हो गयी? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित बंद नल-जल योजनाएं कब से बंद हैं तथा बंद होने का कारण स्पष्ट करते हुए इन्हें कब तक पुन: प्रारंभ कर दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बालाघाट जिले में 04 ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनायें बंद हैं। बंद योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई भी योजना शुरू से बंद नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
58. ( क्र. 2781 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निश्चित समयावधि में आवेदक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अधिनियम की प्रति देवें। (ख) अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दमोह के यहां सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत जुलाई 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? आवेदकों के नाम, विषय गांव के नाम सहित जानकारी दें। क्या अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं। (ग) क्या अपीलीय अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 4-11- 2022 को नितेश कुमार अग्रवाल, निवासी- सिंगपुर के द्वारा निर्धारित प्रारूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगपुर के संबंध में जानकारी चाहिए थी? क्या आवेदक को जानकारी दे दी गई है? यदि हाँ, तो कब और नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार आवेदक नितेश कुमार अग्रवाल के द्वारा चाही गई जानकारी के सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रति देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' सूची अनुसार सभी आवेदकों के आवेदनों का निराकरण, अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में कर दिया गया है। (ग) जी हाँ। अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2022 को नितेश कुमार अग्रवाल निवासी सिंगपुर के द्वारा निर्धारित प्रारूप में शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय सिंगपुर से जानकारी चाही गई थी जिसके संबंध में आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सू.का अधि./2022/6546 दमोह दिनांक 11.11.2022 के द्वारा अपीलीय आवेदन अपूर्ण होने की सूचना देते हुये प्रकरण अमान्य कर, नस्तीबद्ध किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (ग) अनुसार पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आंगनवाड़ी भवनों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
59. ( क्र. 2788 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? कुल आंगनवाड़ी केंद्रों में कितने स्वयं के भवनों में, कितने किराये के भवनों में संचालित तथा कितने भवन विहीन हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वयं के भवनों में संचालित कितने आंगनवाड़ी भवन अधिक क्षतिग्रस्त हैं तथा क्षतिग्रस्त भवनों का सुधार कार्य कब तक कराया जाएगा? कितने नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं, कितने स्वीकृत हैं तथा कितने प्रगतिरत है? केंद्रवार जानकारी प्रदान करें। (ग) विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में किन-किन स्थानों में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव दिए गए है? दिए गए प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा कब तक स्वीकृत किए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 489 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। कुल आंगनवाड़ी केंद्रों में 413 स्वयं के भवनों में, 76 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन होकर किराए के भवनों में संचालित है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वयं के भवनों में संचालित कुल 68 आंगनवाड़ी भवन अधिक क्षतिग्रस्त हैं तथा उक्त 68 क्षतिग्रस्त भवनों में से 15 आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य कराया जा चुका है। आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अत: समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है। 09 नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है, 08 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत है तथा इन 08 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" पर है। (ग) विकासखंड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कुल 65 स्थानों में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र एवं 06 स्थानों में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" पर है। आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन केन्द्र खोलने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लोकायुक्त कार्यालय सागर में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
60. ( क्र. 2793 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1-1-20 से 31-1-23 तक लोकायुक्त कार्यालय सागर में कितने व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी आए उनके नाम व पता आने की तारीख समय जाने की तारीख व समय की जानकारी दें एवं उक्त कार्य हेतु निर्धारित पंजी की छायाप्रति दें उक्त व्यक्तियों के आने का कारण भी बताएं? पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर का जावक-आवक रजिस्टर की छायाप्रति देवें? (ख) दिनांक 1-1-20 से 31-01-23 तक लोकायुक्त कार्यालय सागर में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों में कितनों में वॉइस रिकॉर्ड जारी हुआ? कितनी शिकायतों में वॉइस रिकॉर्डर जारी नहीं हुआ ना होने का कारण एवं वॉइस रिकॉर्डर निर्धारित दर्ज पंजी की छायाप्रति एवं ड्यूटी रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर जहां वॉइस रिकॉर्ड रखे जाते हैं रवानगी रजिस्टर कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की छायाप्रति देवें। (ग) क्या मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कार्यालयों में उप पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़े विशेष सशस्त्र बल से हैं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो नियम बताएं क्या विशेष सशस्त्र बल से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकायुक्त के प्रकरण में विवेचना का अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम बताएं लोकायुक्त कार्यालय में अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी अधिकारी कितने वर्ष के लिए या कितनी अवधि के लिए पदस्थ किया जाता है? नियम बताएं कार्यकाल पूरा करने के उपरांत पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को वहां से हटाया क्यों नहीं गया कब तक हटाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद का आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
61. ( क्र. 2795 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवा को प्रेषित अपने पत्र क्रमांक 165 दिनांक 16.01.2023 के माध्यम से जिला मलेरिया विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के लंबित होने के संबंध में अवगत कराया गया था? (ख) यदि हाँ, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) संचालनालय द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के भुगतान न होने की स्थिति का कारण स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला मलेरिया कार्यालय को चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आवंटन जारी किया गया है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दौरा-दैनन्दिनी की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
62. ( क्र.
2806 ) श्री
राकेश पाल
सिंह : क्या लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) प्रदेश
के सिवनी जिले
में खाद्य एवं
औषधी प्रशासन
में पदस्थ
कर्मचारियों/अधिकारियों
के नाम, पदस्थापना
अवधि व उक्त
अवधि में इनके
द्वारा जिले
में किये गए
दौरा-दैनन्दिनी
एवं इस हेतु शासन/विभाग
के दिशा-निर्देशों
की अद्यतन
जानकारी
देवें।
(ख) क्या
विभाग द्वारा
जिले में
संचालित
मेडिकल स्टोर्स
की सतत जांच
हेतु निर्देश
दिए गए हैं? यदि
हाँ, तो
क्या है? क्या इन
निर्देशों के
परिपालन में
जिला औषधी प्रशासन
द्वारा वर्ष 2018 से आज दिनांक
तक की गई
कार्यवाही
जिले के सभी
मेडिकल
स्टोर्स शासन
के नियमों के
अनुरूप
संचालित पाए
गए?
यदि नहीं, तो वे
कौन-कौन से
हैं? उनके
नाम सहित
बतावें। क्या
इनके विरूद्ध
शासन/विभाग
द्वारा कोई
कार्यवाही की
गई है?
यदि नहीं, तो
क्यों? (ग) सिवनी
जिले में
खाद्य व औषधि
प्रशासन
द्वारा खाद्य
पदार्थों के
थोक व फुटकर
विक्रेताओं
के
प्रतिष्ठानों
की नियमित
जांच हेतु
शासन/विभाग
द्वारा कोई
निर्देश दिए
गए हैं? यदि हाँ, तो वे
क्या हैं? क्या
इन निर्देशों
के परिपालन
में जिला प्रशासन
द्वारा
सम्पूर्ण
जिले में
पर्याप्त कार्यवाही
की जा रही है? यदि
नहीं,
तो
क्यों?
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ख) जी हां, निर्देशों
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''द'' अनुसार
है। जिला
सिवनी में
वर्ष 2018 से
प्रश्न
दिनांक तक, औषधि एवं
प्रसाधन
सामग्री
अधिनियम 1940 एवं
नियमावली, 1945 के नियमों के
उल्लंघन
पाये जाने पर
मेडिकल स्टोर्स
पर की गई
कार्यवाही का
विवरण जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''इ'' अनुसार
है। (ग) जी हाँ, निर्देशों
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''फ'' अनुसार
है। शेष जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''ज'' अनुसार
है।
नर्सिंग अधिकारी/कर्मचारियों को हटाया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 2811 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 794 दिनांक 18.03.2020 एवं प्रश्न क्रमांक 4359 (अतारांकित) दिनांक 25.03.2022 के संदर्भ में जो उत्तर दिया गया, उसमें दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया। क्या प्रकरण में पुनः जांच कराई जाकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही कर दण्डित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार नर्सिंग शाखा में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर को न हटाते हुए उसे स्वयं के व्यय पर पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग हेतु बिना मापदण्डों का पालन किये, बिना विज्ञापन के विशेष अनुमति प्रदान की गई, यह अनुमति किस नियम निर्देशों के अनुसार दी गई है? नियम निर्देशों की प्रति सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में संचालनालय के पत्र क्र.9/नर्सिंग/सेल-3/2023/63 भोपाल दिनांक 01.02.2023 द्वारा विभागीय नर्सिंग ऑफिसर से वर्ष 2022-2023 में उच्च अध्ययन पोस्ट बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग/पी.एच.डी. में प्रवेश की अनुमति हेतु निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें 2012 से पूर्व इग्नू ओपन 2012 से पूर्व उत्तीर्ण कर्मचारी पात्र होंगे, लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? शाखा में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कब तक हटाया जाएगा? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर गठित जांच कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश क्रमांक एफ 02 -05/2013/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 18 मार्च 2013 से स्टॉफ नर्स की पदस्थापना संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में की गई है आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिसके पालन में इनकी सेवापुस्तिका का संधारण भी संचालनालय में किया जा रहा है। अतः संचालनालय की पदस्थापना के अन्तर्गत इनको उच्च अध्ययन की अनुमति प्रदान की गयी। नियम/निर्देश की प्रति संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, भारतीय उपचर्या परिषद का F.No.20-30/2014-INC dated 25 Nov-. 2016 अनुसार कार्यवाही की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
64. ( क्र. 2842 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा में पेयजल हेतु जल जीवन मिशन योजना संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो संचालित हो रही योजनाओं की सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त योजनाओं अंतर्गत संचालित कार्यों की स्थिति बतावें तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे एवं किस-किस कार्य में विभाग द्वारा ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? भुगतान की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त कार्यों का विभाग के किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनांक को भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या गंधवानी विधानसभा में प्रगतिरत कार्यों की गुणवत्ता की जांच के दौरान गुणवत्ता में कमियां पाई गई हैं? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों की गुणवत्ता में कमियां पाई गई हैं एवं संबंधित ठेकेदार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? गुणवत्ता में पाई गई कमी की जांच रिपोर्ट एवं संबंधित ठेकेदार पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र में बाग समूह जल प्रदाय योजना का कार्य मूल ठेकेदार की मृत्यु हो जाने के कारण वर्तमान में बंद है। उक्त समूह योजना का कार्य माह सितम्बर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, मूल ठेकेदार को योजनांतर्गत किए गए कार्यों हेतु भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा समूह जल प्रदाय योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) गुणवत्ता में पायी गई कमियों की जांच रिपोर्ट एवं संबंधित ठेकेदार पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 4 अनुसार है। यदि किसी कार्य में गुणवत्ता की कमी होती है, तो तत्काल संबंधित ठेकेदार से सुधार कार्य कराये जाते है तथा गुणवत्ता मान्य होने पर ही विभाग द्वारा कार्य को स्वीकार्य किया जाकर देयक में शामिल किया जाता है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जन अभियान परिषद के कार्य
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
65. ( क्र. 2897 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन अभियान परिषद् को जिले स्तर पर क्या-क्या कार्य करने की जिम्मेदारी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जन अभियान परिषद् राजगढ़ जिले में किस वर्ष से कार्य कर रही है तथा कार्य प्रारंभ होने के वर्ष से 31 दिसम्बर 2022 तक जन अभियान परिषद् ने राजगढ़ जिले में क्या-क्या कार्य किये? वर्ष अनुसार किये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जन अभियान परिषद् के राजगढ़ कार्यालय में कितने अधिकारी/कर्मचारी किस-किस दिनांक तक पदस्थ रहे? राजगढ़ जिले में पदस्थापना का समय दर्शाते हुये अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम सहित जानकारी दें। (घ) राजगढ़ जिले में जन अभियान परिषद् के कार्य करने के दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक शासन द्वारा राजगढ़ जिले में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के वेतन भत्ते तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये शासन द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया? वर्षवार जानकारी दे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जन अभियान परिषद् द्वारा जिले स्तर पर कार्यालयीन कार्य एवं विकासखंड समन्वयकों तथा मैदानी अमले से समन्वय स्थापित कर सतत मॉनिटरिंग एवं निर्देश का आदान-प्रदान तथा परिषद् के वरिष्ठ कार्यालय द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का संचालन एवं जिला स्तर पर योजनाओं का संपादन। (ख) जन अभियान परिषद् राजगढ़ जिले में वर्ष 2007 से कार्यरत है तथा कार्य प्रारंभ होने के वर्ष से 31 दिसम्बर 2022 तक परिषद् द्वारा राजगढ़ जिले में किये गये कार्यों की वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''स'' अनुसार है।
निलंबन भत्तों का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 2927 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4181 के क्रम में निलंबन भत्ता अत्यधिक विलंब से डेढ़ साल बाद भुगतान करने वाले कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कृपया कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? बतावें। (ख) क्या उक्त प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी डॉ. दिनेश कौशल तात्कालीन सी.एम.एच.ओ. एवं शाखा प्रभारी मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी (दिसंबर 20 से जुलाई 21) होशंगाबाद व श्री राजेश नारोलिया सहायक ग्रेड-3 लिपिक राजगढ़ को जानबूझकर बचाया जा रहा है? यदि नहीं, तो कब तक इनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4181 के क्रम में निलंबन भत्ता हेतु विलंब के संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक क्रमश: 31.03.2022, 20.09.2022, 02.03.2022 एवं 02.03.2022 से संबंधित जिले के उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़/होशंगाबाद को जांच/परीक्षण कर विलम्ब के लिए उत्तरदायी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। कार्यवाही का प्रतिवदेन वर्तमान में अप्राप्त है।
नियम विरूद्ध नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 2930 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजेश नरोलिया सहायक ग्रेड-3 राजगढ़ की नियुक्ति खाद्य एवं औषधि प्रशासन भर्ती नियम अक्टूबर 1989 के विपरीत नियम विरूद्ध की गई है? यदि नहीं, तो भर्ती विज्ञापन सहित आवेदन नियुक्ति आदेश सभी दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ख) श्री राजेश नरोलिया राजगढ़ की नियुक्ति नियंत्रक के आदेश क्रमांक 5853-54/एक/स्था./96/2011 भोपाल दिनांक 11.7.2013 के द्वारा मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया था यदि हाँ, तो आज तक इन्हें भोपाल के लिए कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया है? प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ग) क्या विभाग ने आज तक याचिका क्रमांक 9240/2013 में निर्णय दिनांक 5.8.2013 (केवल अगली दिनांक तक स्थगन आदेश) के पालन में आज तक ओ.आई.सी. नियुक्त कर जवाब मान. न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। जिसके कारण नियंत्रक के आदेश दिनांक 11.7.2013 का पालन नहीं हुआ है जिम्मेदारों के विरूद्ध विभाग कब तक क्या कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक 3020/2004 में परित आदेश दिनांक 29.09.2011 के अनुक्रम में कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक एक/स्था./96/2011/5853 भोपाल दिनांक 11.7.2013 से श्री राजेश नारोलिया, सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति की गई थी। इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था./96/2011/7293 भोपाल दिनांक 07.09.2013 के द्वारा स्पष्टीकरणात्मक आदेश के बिन्दु क्रमांक 1.2 के अनुसार इनकी नियुक्ति कलेक्टर राजगढ़ के आदेश दिनांक 27.08.2003 से ही सहायक ग्रेड-3 के पद प्रभावशाली मानी गई है। माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर का आदेश दिनांक 29.09.2011 एवं नियुक्ति आदेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक एक/स्था./96/2011/5853 भोपाल दिनांक 11.7.2013 से इन्हें मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया था, किन्तु इस प्रशासन के आदेश क्रमांक एक/स्था./96/2011/7293 भोपाल दिनांक 07.09.2013 के द्वारा स्पष्टीकरणात्मक आदेश करते हुए आदेश के बिन्दु क्रमांक 1.4 से श्री राजेश नारोलिया को राजगढ़ पदस्थ किया गया था। अत: इन्हें भोपाल के लिए कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक 9240/2013 में ओ.आई.सी. (प्रभारी अधिकारी) श्री राकेश कुमार जैन, वरिष्ठ रसायनज्ञ को बनाया गया। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जबावदावा दिनांक 03.09.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सा अधिकारियों का अटैचमेंट
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 2976 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने चिकित्सक अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टॉफ कर्मचारियों के विधानसभा क्षेत्र से अन्यंत्र जगह पर संलग्नीकरण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संलग्नीकरण किये गए चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टॉफ कर्मचारियों के मूलपद स्थापना स्थल पर किए जाने के आदेश किये गए है? हाँ तो कितने कर्मचारियों ने मूलपद स्थापना पर पदभार ग्रहण कर लिया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार मूलपद स्थापना पर जिन चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टॉफ कर्मचारियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है? उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, 02 चिकित्सा अधिकारियों एवं 08 पैरामेडिकल कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में संलग्नीकृत किया गया था। (ख) जी हाँ। 05 पैरामेडिकल कर्मचारियों द्वारा मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण कर लिया गया है। (ग) 02 चिकित्सकों एवं 03 पैरामेडिकल कर्मचारियों जिनके द्वारा मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है, के माह मार्च के वेतन आहरित करने पर रोक लगा दी गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जिला मलेरिया कार्यालय टीकमगढ़ की समस्या का समाधान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 2988 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 840 दिनांक 20.12.2022 जिला मलेरिया कार्यालय टीकमगढ़ की समस्या के समाधान के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ख) में कार्यवाही प्रचलन में होना उत्तरित है? उत्तर अनुसार प्रश्न दिनांक तक समस्या का समाधान हुआ है या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें। विलंब के लिए कौन दोषी है व दोषी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) विभाग द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा को अपेक्षित कार्यवाही की जाने हेतु दिनांक 09.01.2023 को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में कोष एवं लेखा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा निर्देश जारी किये गये है। प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
स्वास्थ्य संस्थाओं के अंतर्गत फर्जी नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 2991 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस अधीक्षक दतिया द्वारा अपराध क्रमांक 336/2016 एवं लोकायुक्त संगठन में दर्ज जांच क्रमांक 996/2016 में संचालनालय स्तर के द्वारा गठित जांच समिति द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अभिलेखों के परीक्षण संग्रहित संचालनालय स्तर से जारी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु आवंटन आदेश स्थानांतरण आदेश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में सम्मिलित 119 संदिग्धों को पाया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन को और क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के तहत पाये गये संदिग्धों पर प्रश्न दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? संदिग्धों के अलावा और कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त मामले में प्रदेश के अन्य जिलों में भी जांच करवाई गई? यदि हाँ, तो कब-कब और क्या पाया गया? सम्पूर्ण विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें? (घ) क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त मामले में किसी प्रकार की जांच या कार्यवाही जारी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 119 संदिग्धों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है एवं तत्कालीन लेखापाल व सहायक ग्रेड-2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया को सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की गई। (ग) जी हाँ। विभाग अंतर्गत प्रदेश के समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को चिन्हांकित किये गये 119 संदिग्धों की सूची प्रेषित कर उनके दस्तावेज/सेवाअभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। संचालनालय स्तर पर गठित परीक्षण दल द्वारा 119 संदिग्धों के जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों/सेवाअभिलेखों का कूट परीक्षण उपरांत जिन संदिग्धों के आवंटन/स्थानांतरण आदेशों की पुष्टि न होने एवं वर्तमान वह अपने पदस्थी स्थल पर कार्यरत न होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें शून्य किये जाने की कार्यवाही की गई। (घ) जी हाँ। सेवा से बर्खास्त एवं सेवा शून्य किये गये संदिग्धों से वसूली कार्यवाही की जा रही है।
वाणिज्यिक कर विभाग में पदीय संरचना में विसंगति
[वाणिज्यिक कर]
71. ( क्र. 3022 ) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक पदों पर भर्ती किन उद्देश्यों के लिए की जाती है। क्या दोनों पदों की भर्ती प्रक्रिया, अर्हता, कर्तव्य, उद्देश्य असमान है? यदि हाँ, तो दोनों पद समकक्ष किस आधार पर किये गये? क्या समकक्ष किए जाने की अनुशंसा विभाग द्वारा की गई? दिसंबर 2022 में जारी लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति में दोनों पदों के लिए अलग-अलग उल्लेख क्यों हैं एवं दोनों की परीक्षा प्रक्रिया भिन्न क्यों रखी गई हैं? (ख) क्या वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक पदों को एक समान पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी पर पदोन्नत किया जाना उपयुक्त है। राज्य सेवा परीक्षा एवं विशेष परीक्षा से आए क्रमश: दोनों पदों हेतु 50-50 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण किस आधार पर उचित है। पदोन्नति के इस अनुक्रम में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के कितने पद बढ़ाए गए हैं? (ग) क्या कराधान सहायकों हेतु डी.पी.सी. 2015 में 110 पद आरक्षित किए गए एवं इनके आधार क्या थे? (घ) विभागीय पुनर्गठन श्री जी.एस. बघेल समिति की सिफारिशें किन-किन पदों के लिए लागू की गई? कितने प्रतिशत लागू की गई और क्या कुछ पदों को इससे विलगित रखा गया? यदि हाँ, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) (1) आयुक्त कार्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा शासन को संबोधित पत्र क्रमांक वाक/135/07/24 (बी)/एक/515, इंदौर दिनांक 21.11.2007 के अनुसार– पंजीयन संशोधन एवं विलोपन इत्यादि, विवरण पत्रों की स्क्रूटनी एवं पश्चातवर्ती कार्यवाही, अग्रिम कर की कार्यवाही, कर निर्धारण व बकाया वसूली आदि कार्यों में अधिकारियों को सहयोग देने के लिए कराधान सहायक की तथा वाचक/वसूली, राजस्व संग्रहण और फील्ड कार्य संपादित कराये जाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की भर्ती की जाती है। (2) उक्त दोनों पदों की भर्ती प्रक्रिया, अर्हता, कर्तव्य और उद्देश्य समान नहीं है। दोनों पद तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक संवर्ग के है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-6 (बी)/1/2008/एक/पांच, भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 से मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में किए गए संशोधन की कंडिका-6 अनुसार अनुसूची-5 में शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ''वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक'' स्थापित किया गया है। (3) दिसम्बर, 2022 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में दोनों पदों का पृथक-पृथक उल्लेख किये जाने का मुख्य कारण यह है कि वाणिज्यिक कर निरीक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता ''किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि'' है तथा यह पद राज्य सेवा परीक्षा में सम्मिलित है, जबकि कराधान सहायक पद के लिए ''वाणिज्य स्नातक'' की विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता होने से इस पद को राज्य सेवा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है। कराधान सहायक पद के लिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक से भिन्न शैक्षणिक अर्हता निर्धारित होने के कारण मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराधान सहायक पद हेतु विशेष परीक्षा के रूप में भिन्न परीक्षा आयोजित की जाती है। (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 161, दिनांक 06 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ ए6-42-1995-1/पांच-पार्ट (29) द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में किये गये संशोधन अनुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक के मध्य 50:50 प्रतिशत का अनुपात रखा गया है। पदोन्नति के उक्त अनुक्रम में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पदों में वृद्धि नहीं की गई है। (ग) वर्ष 2015 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के अवसर पर कराधान सहायक से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु 145 पद आरक्षित थे। उपलब्ध पदों के विरूद्ध अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले 35 कराधान सहायकों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा शेष 110 पद अग्रणीत किये गये। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 161, दिनांक 06-04-2013 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ ए6-42-1995-1/पांच-पार्ट (29) में मध्यप्रदेश राज्य कराधान (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2008 में किए गए संशोधन अनुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा कराधान सहायक के मध्य 50:50 प्रतिशत का अनुपात रखा गया। (घ) विभागीय प्रशासनिक संरचना को पुनर्गठित किए जाने हेतु श्री जी.एस. बघेल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उपायुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक के अतिरिक्त पद तथा संचालक व कराधान सहायक के नवीन पद सृजन सम्बन्धी की गयी सिफारिश को शत प्रतिशत लागू किया गया था।
लोकायुक्त एवं EOW जांच की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 3038 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किसकी शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पदस्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? बतावें कि इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासन द्वारा जारी किये गये अभियोजन स्वीकृति आदेश कि प्रतियां सामान्य प्रशास विभाग को प्रेषित की जाती है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) वांछित जानकारी उपरोक्त उत्तरांश (क) एवं (ग) के जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। इन्हें रोकने के लिए प्रकरण की सतत् जांच एवं दोषियों को दण्डित करने की कार्यवाही नियमानुसार कि जाती है।
बानमोर में एम.एल.सी., अल्ट्रासाउंड, एक्स रे की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 3046 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना विधानसभा अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बानमोर को अपग्रेड करके 10 करोड़ की लागत से 3 मंजिला भवन बनाकर सिविल हॉस्पिटल बना दिया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक सिविल हॉस्पिटल बानमोर में अल्ट्रासाउंड, एक्स रे एवं एम.एल.सी. की सुविधा क्यों नहीं की जा रही है? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या बानमोर कस्बा हाइवे के दोनों तरफ बसा होने के कारण आये दिन एक्सीडेंट तथा झगड़े की घटनायें होती रहती हैं तथा पुलिस केस में एम.एल.सी. (मेडिकल रिपोर्ट) अहम होती है इसके लिए बानमोर पुलिस का नूराबाद या मुरैना जिला अस्पताल जाना पड़ता है। जिससे मरीज का उपचार भी समय पर नहीं हो पाता है? यदि हाँ, तो सिविल अस्पताल बानमोर में एम.एल.सी, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे, की सुविधा कब तक दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) क्या सिविल हॉस्पिटल बानमोर में 6 मिडिसिन डॉक्टर, 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तथा 20 स्टॉफ नर्स के पद स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो ये सभी पद कब तक भरे जाएंगे? यदि नहीं, तो बानमोर हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल में अपग्रेड करने का क्या औचित्य हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। अल्ट्रासाउंड एवं एक्स रे के संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती हैं। प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता अनुसार स्थापना संबंधित कार्यवाही की जाती है। एम.एल.सी. की सुविधा दी जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। जानकारी उत्तरांश (क) में समाहित है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। सिविल अस्पताल बानमोर में विशेषज्ञों के कुल 05 पद स्वीकृत है। जिसमें मेडिसिन विशेषज्ञ का 01 पद सम्मिलित है। चिकित्सा अधिकारी के 06 पद स्वीकृत होकर 04 कार्यरत है इनमें से 01 स्त्रीरोग योग्यताधारी चिकित्सक भी पदस्थ है वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सकों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में ही पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है। विशेषज्ञ की पदपूर्ति हेतु 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान विभागीय भर्ती नियमों में किया गया है एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही जारी है। विशेषज्ञों की उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रोटोकाल का पालन
[सामान्य प्रशासन]
74. ( क्र. 3090 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में शासन द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा में संवैधानिक व्यवस्था एवं प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया है, शासन द्वारा इस यात्रा हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) यात्रा हेतु किये गये कार्यक्रमों, भ्रमण आदि हेतु क्षेत्रीय विधायक की सहमति क्यों नहीं ली गई? इस हेतु प्रोटोकाल का पालन क्यों नहीं किया गया? (ग) भूमिपूजन एवं लोकार्पण हेतु शिलापट्टिकाओं में जनप्रतिनिधियों के नाम लिखवाये गये जिनमें क्षेत्रीय विधायक का नाम नहीं लिखा गया है, प्रोटोकाल का पालन क्यों नहीं किया गया? कौन दोषी है? जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं हैं उन्हें मंचासीन क्यों किया गया? उनका नाम किस नियम के तहत दर्ज किया गया? अवगत करावें। शासन द्वारा प्रचार पार्टी का करना था तो प्रशासनिक तौर पर आयोजन क्यों किया गया? (घ) उक्त आयोजन में टेण्ट एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था कराने हेतु जबरन ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को व्यवस्था कराये जाने को क्यों कहा गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कुपोषण की जांच
[महिला एवं बाल विकास]
75. ( क्र. 3091 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में इस वर्ष खाद्य एवं अन्य पोषण आहर प्रदाय किये जाने की क्या स्थिति है? कितने पंजीकृत हैं और कितनों को पोषण आहर दिया जा रहा है? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) पोषण आहार प्रदाय करने के बावजूद बच्चे कुपोषण का शिकार क्यों हो रहे हैं? कहां पर विभाग द्वारा लापरवाही बरती जा रही है? जांच कराई जाय। (ग) कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है किंतु विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन एवं उन्हें समुचित उपहार हेतु एन.आर.सी. में भर्ती कराये जाने में उदासीनता प्रतीत होती है इस वर्ष कितने बच्चों का चिन्हांकन किया गया, कितने को एन.सी.आर. भेजा गया? कितने बच्चे स्वस्थ्य हुए? कितने की मृत्यु हुई, विस्तृत विवरण देवें। उक्त के संबंध में विधिवत जांच कराई जाकर कब तक समुचित कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावल अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्धतानुसार नियमित रूप से पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पूरक पोषण आहार बच्चों की सम्पूर्ण पोषण आवश्यकताओं में मात्र एक पूरक आहार है। यह बच्चों के पोषण वृद्धि में सहायक है। कुपोषण, मानव वृद्धि में पोषण की कमी, बीमारी आदि के कारण होता हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि पोषण आहार प्रदाय करने के बावजूद बच्चे कुपोषित हो रहे है। प्रदेश में लगातार कुपोषण के दर में कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे - 4 (वर्ष 2015-16) की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे - 5 (वर्ष 2020-21) के जारी आकड़ों में कम वजन में 9.8 प्रतिशत, ठिगनापन में 6.3 प्रतिशत तथा दुबलेपन में 4.1 प्रतिशत की कमी दर्ज हुयी है। बच्चों को प्रावधानित समस्त सेवाएं दी जा रही है अतः शेष का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। (ग) जी नहीं। चिन्हांकित अति वजन वाले बच्चों में से चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्र में संदर्भित किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में चिन्हित कुल 255 अतिकम वजन वाले बच्चों में से 109 बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया गया। कुल चिन्हित बच्चों में से 157 बच्चे स्वस्थ्य हुए। भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
76. ( क्र. 3110 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा सहायक यंत्री सिविल पदों हेतु कब आयोजित होगी? किन-किन विभागों से सहायक यंत्री सिविल के लिए मांग पत्र प्राप्त हुए? प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी देवें। (ख) सहायक यंत्री सिविल के किन-किन विभागों में कितने पद स्वीकृत हैं और 31.12.2022 की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं? की जानकारी विभागवार पद संख्या सहित देवें। (ग) सहायक यंत्री परीक्षा में 2020 व 2021 में प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए नंबर बताने का क्या प्रावधान है चूंकि राज्य सेवा परीक्षा में नंबर बताये जाते है तो राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा में नबंर क्यों नहीं बताए जाते हैं? (घ) कब तक इसमें नंबर दिखाए जाने का प्रावधान शामिल कर लिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2022-23 में लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा दिनांक 08.10.2023 को आयोजित होगी। सहायक यंत्री (सिविल) हेतु प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में लोक निर्माण विभाग से मांग-पत्र प्राप्त हुए हैं। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) राज्य सेवा परीक्षा में त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार सम्मिलित है। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के आधार पर किया जाता है। चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाता इसलिए उन्हें अभ्यर्थियों को बताया जाता है। राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा में द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया है जिसमें अंतिम चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के आधार पर किया जाता है, अत: गोपनीयता की दृष्टि से इस परीक्षा में अंक अभ्यर्थियों को अंतिम चयन के पूर्व नहीं बताए जाते हैं। (घ) द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया होने के कारण राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा में नंबर बताए जाने का प्रावधान सम्मिलित नहीं किया जा सकता।
उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
[वित्त]
77. ( क्र. 3118 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण क्रमांक 3109 दिनांक 28.12.2016 जो धार जिले के मनावर समल्दा रोड को बड़वानी जिले के अजड से जोड़ता है पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण से संबंधित होकर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, के लिए वित्त विभाग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) क्या आगामी बजट 2023-24 के लिए इस संबंध में राशि स्वीकृत कर जारी कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) कब तक इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्त विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर किसी निर्माण कार्य हेतु राशि पृथक से स्वीकृत नहीं की जाती है। प्रशासकीय विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि बजट में प्रावधानित राशि से सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यों का क्रियान्वयन करे। (ख) एवं (ग) उत्तरांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा चिकित्सा अधिकारियों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 3120 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा पद पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी कब तक नियमित किये जायेंगे तथा गैस राहत भोपाल में कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारी जो संविदा में कार्यरत है उनका न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का न्यूनतम वेतन 65000.00 प्रतिमाह किया जायेगा? स्पष्ट करें। (ख) शासन द्वारा वर्ष 2014 में छठवें वेतनमान देने की घोषणा वर्तमान में सातवां वेतनमान लगाकर प्रदान किया जा रहा हैं तथा संविदा चिकित्सा अधिकारियों को आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले इंसेटिव का लाभ भी दिया जा रहा है, स्पष्ट करें। (ग) गैस राहत भोपाल में कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को संविदा से नियमित कब तक किया जायेगा तथा संविदा में उन्हें न्यूनतम वेतन रूपये 65000.00 किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं होने से नियमितीकरण किया जाना संभव नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत संचालित चिकित्सा संस्थाओं में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम 2003 के अंतर्गत संविदा नियुक्तियां की जाती है। इस नियम के प्रावधान अंतर्गत संविदा अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा। वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को न्यूनतम वेतन रूपये 50,070/- प्रतिमाह है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों को निश्चित मासिक मानदेय रूपये 6500 पर नियुक्ति प्रदाय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इंसेटिव प्रदाय करने के संबंध में उल्लेखित प्रावधानित अनुसार। (ग) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित अनुसार।
रिक्त पदों की पूर्ति
[सामान्य प्रशासन]
79. ( क्र. 3132 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में किस-किस विभाग में किस-किस स्तर के कितने पद रिक्त हैं? विधानसभावार बतावें। (ख) ऐसे कितने पद हैं जिन पर प्रभारी व्यवस्था के तहत कार्य करवाया जा रहा है? पदनाम, स्थान नाम, कितने समय से प्रभार हैं सहित विधानसभावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रभारी व्यवस्था कब तक समाप्त कर नियमानुसार पदपूर्ति कर दी जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
अनियमित राशि का व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 3144 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आमजनों के लिये कौन-कौन से कार्यक्रम/योजनायें संचालित की जा रही हैं? का विवरण नाम सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की योजनाओं के संचालन बावत कितनी-कितनी राशि वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक में शहडोल वा रीवा जिले को प्राप्त हुई? का विवरण वर्षवार अस्पतालवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त राशि का उपयोग कहां-कहां, किन-किन कार्यों में किया गया? का विवरण अस्पतालवार, वर्षवार प्रश्नांश (ख) के जिलों अनुसार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) की योजनाओं से कितने मरीजों/हितग्राहियों का सत्यापन कर लाभान्वित किया गया? की जानकारी प्रश्नांश (ख) अनुसार अवधि का जनपदवार, जिलेवार देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया, पात्र लाभ से वंचित हुये, प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ग) अनुसार सही से उपयोग कर पात्रों को लाभान्वित नहीं किया गया एवं प्रश्नांश (घ) अनुसार मरीजों/हितग्राहियों का सत्यापन नहीं किया गया व योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया, राशि फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर आहरित कर ली गई इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना, महिला नसबंदी तथा पुरूष नसबंदी लाभार्थी योजनायें संचालित की जा रही हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी जनपदवार संधारित नहीं की जाती है। रीवा जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है तथा शहडोल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ड.) समस्त भुगतान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजना का लाभ न देने वालों पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]
81. ( क्र. 3150 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? इनमें बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है? केन्द्रवार, जनपदवार जिले का बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता व भोजन किन-किन समूहों/एजेन्सियों द्वारा ग्रामीण व शहरी श्रेणी में प्रदान किया जाता है, केन्द्रवार इन समूहों को मिलने वाले खाद्यान्न व राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित समूहों में कितने समूह/एजेंसी जो बच्चों के भोजन व नाश्ता दे रहे हैं? कब से कार्यरत हैं? इनके द्वारा दिये जाने वाले भोजन व नाश्ते का सत्यापन/जाँच कब-कब, किन-किन के द्वारा की जाकर किन-किन पर कार्यवाही प्रस्तावित की गई? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में फर्जी छात्र संख्या दर्ज कर भोजन व नाश्तें की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है? बच्चे लाभ से वंचित है? इसकी जाँच कराकर क्या कार्यवाही करेगें बतावें अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) रीवा जिले में 2866 आंगनवाड़ी 568 मिनी आंगनवाड़ी व शहडोल जिले में 1415 आंगनवाड़ी 184 मिनी आंगनवाड़ी संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''02'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''03'' पर है। प्रदायित नाश्ता/भोजन का सत्यापन स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र की सहयोगिनी मातृ समितियों द्वारा किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नाश्ता/भोजन की गुणवत्ता हेतु पंचनामा तैयार किया जाता है एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चखने के उपरांत समूह से प्राप्त किया जाता है। गुणवत्ताहीन नाश्ता/भोजन प्रदाय की जानकारी प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
82. ( क्र. 3191 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज शिकायत क्रमांक 108/2015 अनुसार प्रदेश में किस फर्म को विद्युतीकरण के सबसे ज्यादा टेण्डर मिलना प्रकाश में आया है? पूलिंग के रूप में किन-किन जिलों में समान दर पर किन-किन फर्मों को टेण्डर मिलना प्रकाश में आया है? (ख) ई.ओ.डब्ल्यू. की एफ.आई.आर. 31/2015 की अद्यतन स्थिति बतावें। प्रकरण के संदेहियों और आरोपियों की सूची उपलब्ध कराएं। किन-किन के खिलाफ चालान पेश हो चुका है? (ग) ई.ओ.डब्ल्यू. के गोपनीय जांच प्रकरण 28/2018 की अद्यतन स्थिति बतावें? यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो तो प्रति उपलब्ध करावें। (घ) लोकायुक्त जांच प्रकरण 133/2020 अद्यतन स्थिति बताएं। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि प्रकरण लम्बित है, तो कारण बतावें। (ड.) लोकायुक्त जांच प्रकरण 415/2019 की अद्यतन स्थिति बताएं। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, प्रति उपलब्ध करावें। प्रकरण लंबित हों, तो कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिकायत क्रमांक 108/15 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ख) शिकायत क्रमांक 31/2015 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ग) सूत्र सूचना क्रमांक 28/2018 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (घ) जांच प्रकरण क्रमांक 133/2020 परीक्षणोंपरांत माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 20.09.2022 को संगठन में समाप्त किया गया है। (ड.) जांच प्रकरण क्रमांक 415/2019 श्री एस.एस. भण्डारी अतिरिक्त संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के विरूद्ध संगठन स्तर पर लंबित है। प्रकरण में पुलिस महानिदशेक, विशेष पुलिस स्थापना से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
83. ( क्र. 3196 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत जबलपुर जिला में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये? कुल कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य कराये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन ग्रामों में कितने-कितने घरों में पाइप लाइन से पेयजल पहुँचा दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन ग्रामों में कितने-कितने घरों में पाइप लाइन से पेयजल पहुँचाया जाना शेष है? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कराये गये योजना के कार्यों के एवज में किये गये भुगतानों का ब्यौरा दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधान तथा संवहनीय स्त्रोत की उपलब्धता के अनुसार जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को नल से जल वर्ष 2024 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन सुविधा
[वित्त]
84. ( क्र. 3218 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय सेवा में दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे? उनमें से कितनों को पुरानी पेंशन योजना तथा कितनों को नवीन पेंशन योजना का लाभ दिया जाना निर्धारित किया गया? उसमें से कितनों को पुरानी पेंशन योजना एवं कितनों को नवीन पेंशन योजना का लाभ दिया गया? कितनों को दिया जाना शेष है? कितने कर्मचारी पेंशन विहीन कार्य कर रहे हैं? प्रत्येक विभागवार एवं जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रदेश में नवीन पेंशन योजना किस दिनांक से प्रभावशील हुई? प्रभावशील दिनांक से दिनांक 01.01.2023 तक कितने अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया? प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से कितनी राशि प्रति माह कटौत्रा की जाती है? क्या इसमें शासन का कोई अंशदान रहता है? यदि हां, तो कितना? प्रत्येक कर्मचारी से प्रति माह कितनी राशि कटौत्रा की जाती है? इसमें शासन का कितना अंशदान रहता है? योजना के प्रभावशील दिनांक से दिनांक 01.01.2023 तक कर्मचारियों से कुल कितनी राशि कटौत्रा की गई एवं शासन की कुल अंशदान राशि कितनी हुई? उक्त राशि को संबंधित कर्मचारी के खाते में प्रति माह जमा किया जा रहा है? यदि हां, तो उत्तर दिनांक तक कितनी राशि जमा हुई? प्रत्येक विभागवार एवं जिलेवार जानकारी देवें। (ग) प्रदेश में कार्यरत विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी संगठन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्रों के क्रम में समान कार्य समान सुविधा नीति के नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत क्या शासन द्वारा नवीन पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की कोई नीति बनायी गई है? यदि हां, तो क्या तथा उसका क्रियान्वयन कब तक कर लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों की इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु कोई नीति बनायी जाकर उसका क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) संचालक, पेंशन मध्यप्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार प्रदेश में शासकीय सेवा अंतर्गत दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में कुल 6,49,909 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। इनमें से 2,11,858 पुरानी पेंशन योजनान्तर्गत एवं 4,38,051 नवीन पेंशन योजनान्तर्गत है। कार्यरत शासकीय सेवकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। विभागवार/जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) प्रदेश में नवीन पेंशन योजना दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रभावशील हुई है। संचालक, पेंशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार प्रभावशीलता दिनांक 01.01.2005 से दिनांक 01.01.2023 तक इस योजना के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों सहित कुल 4,84,541 अधिकारी/कर्मचारी नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पंजीकृत है। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता की कुल राशि से 10 प्रतिशत राशि कर्मचारी अंश के रूप में प्रतिमाह कटौत्रा की जाती है, राज्य शासन का अंशदान वर्तमान में मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता की कुल राशि का 14 प्रतिशत है। योजना के प्रभावशील दिनांक से दिनांक 01.01.2023 तक कर्मचारियों से कुल कर्मचारी अंशदान 9075.06 करोड़ राशि एवं शासन अंशदान की कुल 10483.46 करोड़ राशि जमा है। जी हाँ। उक्त राशि संबंधित कर्मचारी के खाते में प्रतिमाह जमा की जा रही है। उत्तर दिनांक तक कुल कर्मचारी अंशदान राशि रूपये 9075.06 करोड़ तथा शासकीय अंशदान राशि रूपये 10483.46 करोड़ कुल राशि रूपये 19558.52 करोड़ जमा की जा चुकी है। विभागवार/जिलेवार जानकारी संधारित नहीं होती है। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जाति प्रमाण-पत्रों के नियम-निर्देश
[सामान्य प्रशासन]
85. ( क्र. 3222 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु कब-कब, कौन-कौन से नियम निर्देश प्रसारित किये गये हैं? (ख) सागर जिले के देवरी विधानसभा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार देवरी/ केसली द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने जाति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं? नामवार/वर्गवार विस्तृत विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गई हैं? ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें समय-सीमा का पालन किया गया हैं एवं कितने प्रकरण हैं जिनमें प्रमाण-पत्र समय-सीमा में जारी नहीं किये जाने के कारण विभाग/वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अधिकारियों पर दण्ड आरोपित किया गया है? प्रकरणवार बतावें। (घ) क्या देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जानबूझ कर जाति प्रमाण-पत्र विलंब से बनाये जाने की कितनी शिकायतें शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों को प्राप्त हुई थीं? यदि हां तो प्राप्त शिकायतों के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां तो कृत कार्यवाही से अवगत करावें? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'', ''दो'', ''तीन'', ''चार'' एवं ''पांच'' अनुसार। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
86. ( क्र. 3270 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आबकारी विभाग, कार्यालय प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर व उपायुक्त संभागीय उडनदस्ता जबलपुर में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी उनकी पदस्थापना दिनांक, कार्यालय प्रमुख द्वारा उन्हें आवंटित कार्य/शाखा प्रभार अवधि सहित देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों एवं आबकारी उप निरीक्षक अरविंद श्रीवास्तव के विरूद्ध एक ही स्थान में वर्षों तक पदस्थ रहने विभाग करोड़ों के चलान घोटाला, पदक्रम सूची में हेरफेर व अन्य अनियमितता संबंधी शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो वह क्या है? क्या उस पर कोई जांच की गई या की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त जांच के दौरान संबंधितों को अन्यत्र पदस्थ किया गया या किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब किया गया व कब तक किया जावेगा? (ग) क्या सिवनी जिले में जिला आबकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पवन झारिया को भी पदक्रम सूची में हेरफेर कर नीचे पदक्रम सूची में किया गया है, इसकी जांच लंबित है? यदि हाँ, तो क्या इसी कार्यालय में पदस्थ श्री जितेन्द्र गुर्जर, श्री पवन झारिया से वास्तव में निम्न पदक्रम सूची में होने के बाद भी, जिला आ.अ.के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या यह विभागीय नियमों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रिक्त पद के प्रभार में पदस्थी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 3302 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों में स्वीकृत प्रशासनिक पद संरचना में जिला डाटा एंट्री प्रबंधक (आर.आई.) का पद स्वीकृत है अथवा नहीं? (ख) जिला जबलपुर में जिला डाटा एंट्री प्रबंधक (आर.आई.) पद पर कब से कौन पदस्थ हैं? इनका मूल कार्य क्या है? इनकी नियुक्ति कब और किस स्तर किस पद पर की गई थी? नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ताएं निर्धारित की गई? धारित पद की अहर्ताएं शैक्षणिक योग्यता व अनुभव क्या है? तत्सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) जिला जबलपुर में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) के रिक्त पद के प्रभार में दिसंबर 2021 में किसके आदेश से किस आधार पर किसकी पदस्थी की गई है एवं क्यों? इन्हें माह दिसंबर 2020 में किसके आदेश से प्रभारी डीपीएम पद से पृथक किया गया एवं क्यों? इनके द्वारा पद का दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताएं, बिलों के भुगतान में फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार करने की शिकायतों पर प्रशासन कब क्या कार्यवाही की है? इन्हें प्रभारी पद से कब पृथक किया गया? तत्सम्बंध में जानकारी प्रदान करें एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जिला जबलपुर में जिला डाटा एन्ट्री प्रबंधक (आर.आई.) का पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। (ग) मिशन संचालक, एनएचएम के आदेश से श्री विजय पाण्डेय को जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) जिला जबलपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, प्रशासकीय आधार पर। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से मिशन संचालक, एनएचएम के आदेश से प्रभारी डीपीएम के पद से पृथक किया गया। इनके विरूद्ध पद का दुरूपयोग, वित्तीय अनियमितताए, जिलों के भुगतान में फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विभिन्न जिलों में फर्जी नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
88. ( क्र. 3321 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस अधीक्षक दतिया द्वारा अपराध क्रमांक 336/2016 एवं लोकायुक्त संगठन में दर्ज जांच क्रमांक 996/2016 में संचालनालय स्तर के द्वारा गठित जांच समिति द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अभिलेखों के परीक्षण संग्रहित संचालनालय स्तर से जारी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु आवंटन आदेश स्थानांतरण आदेश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में सम्मिलित 119 संदिग्धों को पाया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन को और क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के तहत पाये गये संदिग्धों पर प्रश्न दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें संदिग्धों के अलावा और कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की? (ग) क्या उक्त मामले में प्रदेश के अन्य जिलों में भी जांच करवाई यदि हाँ, तो कब-कब और क्या पाया गया? सम्पूर्ण विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। (घ) क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त मामले में किसी प्रकार की जांच या कार्यवाही जारी है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 119 संदिग्धों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है एवं तत्कालीन लेखापाल व सहायक ग्रेड-2 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया को सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की गई। (ग) जी हाँ। विभाग अंतर्गत प्रदेश के समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को चिन्हांकित किये गये 119 संदिग्धों की सूची प्रेषित कर उनके दस्तावेज/ सेवाअभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। संचालनालय स्तर पर गठित परीक्षण दल द्वारा 119 संदिग्धों के जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों/सेवा अभिलेखों का कूट परीक्षण उपरांत जिन संदिग्धों के आवंटन/स्थानांतरण आदेशों की पुष्टि न होने एवं वर्तमान वह अपने पदस्थी स्थल पर कार्यरत न होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें शून्य किये जाने की कार्यवाही की गई। (घ) जी हाँ। सेवा से बर्खास्त एवं सेवा शून्य किये गये संदिग्धों से वसूली कार्यवाही की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
89. ( क्र. 3324 ) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उत्तर वनमण्डल (सामान्य) बालाघाट ने 07 वर्ष पश्चात अवयस्क पुत्र को वयस्क होने पर 11 वर्ष बाद नियम के विरूद्ध माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी? उक्त जानकारी प्रश्न क्रमांक 5770 (अतारांकित) दिनांक 26.03.2021 के उत्तर में बताया गया है। यदि हाँ, तो माननीय न्यायालय को सामान्य प्रशासन विभाग एवं वन विभाग ने जो जवाब प्रस्तुत किया था उक्त जवाब की नियुक्ति आदेश सहित समस्त दस्तावेज की जानकारी देवें? (ख) क्या कार्यालय उत्तर वनमण्डल (सामान्य) बालाघाट ने संजय कुमार शरणागत जो दिनांक 2.4.2009 को वयस्क होने के बाद भी प्रश्नांश (क) अनुसार दी गई अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्ति नहीं दी गई? प्रश्नांश (क) अनुसार नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति देने वाले अधिकारी पर कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश होने के बाद भी विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई, न ही विभाग ने पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में 05 वर्ष का वेतन भुगतान करने हेतु आवेदक से सहमति ली गई? संबंधित आवेदक के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पर पुन: विचार कर शासन विभाग को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु निर्देशित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित को लाभ दिया जावेगा।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर सामान्य वन मण्डल बालाघाट के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ ऐडे वनरक्षक की मृत्यु दिनांक 08.07.1991 को होने के बाद 07 वर्ष (07.07.1998) उपरांत दिनांक 30.08.2006 को अव्यस्क पुत्र के व्यस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे नियमानुसार अमान्य किया गया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 21082/2011 दायर की गई। याचिका में पारित आदेश दिनांक 16.07.2015 के परिपालन में 11 वर्ष बाद वन मण्डलाधिकारी भोपाल के आदेश दिनांक 15.02.2017 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। वन विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में प्रेषित जवाब की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ख) वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वन मण्डल बालाघाट के पत्र दिनांक 31.10.2009 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 18.08.2008 की कंडिका 7.1 ''यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में कोई पात्र व्यस्क सदस्य नहीं है तो शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष तक की अवधि में व्यस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, इसके पश्चात यदि वह व्यस्क होता है तो अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी'' का लेख करते हुए श्री संजय शरणागत को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 18.08.2008 की कंडिका 10.1 के निर्देशानुसार रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर या संविदा शाला शिक्षक के पद पर आवेदन न देने अथवा संविदा शाला शिक्षक का पद उपलब्ध न होने पर इस आशय की लिखित सहमति के अनुसार 05 वर्ष के वेतन भुगतान का प्रावधान है लेकिन प्रश्नांश ''ख'' अनुसार आवेदक को मृत्यु दिनांक से 07 वर्ष से अधिक समय पर व्यस्क होने से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं बनती अत: वेतन भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरण नीति के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
90. ( क्र. 3339 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्थानांतरण नीति के सरल क्रमांक-53 के अनुसार जिले अंतर्गत किये गये स्थानांतरणों की सूची उसी दिन सामान्य प्रशासन विभाग के मेल acsgad@mp.gov.in पर भेजने के लिये विभाग अध्यक्ष/स्थानांतरणकर्ता अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होते हैं? (ख) क्या सतना जिला अंतर्गत दिनांक 05.10.2022 को जिला स्तर पर किये गये स्थानांतरण जिनके आदेश क्रमांक क्रमश: - 3190, 3192, 3194, 3196 को उपरोक्त मेल आई.डी. पर भेजा गया है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) यदि नहीं, तो क्या स्थानांतरण नीति के सरल क्रमांक-41 के अनुसार ये स्थानांतरण स्वमेव शून्य हो जायेंगे? यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी के द्वारा शून्य किये जायेगे एवं नीति विरूद्ध स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उपरोक्त (ख) की स्थिति में स्थानांतरण नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन कराया जाना विभाग प्रमुख का दायित्व है।
वेतन एवं भत्तों में एकरूपता
[वित्त]
91. ( क्र. 3340 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य विभाग में कार्यरत सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के वेतन-भत्ते अन्य विभागों में कार्यरत समकक्ष स्तर के अधिकारियों के बराबर न होने के कारण बताएं एवं उन्नयन या बराबर करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? नहीं तो क्यों? (ख) क्या खाद्य विभाग में कार्यरत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के वेतन भत्ते अन्य राज्यों के आपूर्ति निरीक्षक (उ.प्र., पंजाब, उत्तराखंड, बिहार व अन्य राज्यों में 3600 से 4200 ग्रेड पे है) के समकक्ष दिये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? नहीं तो क्यों? (ग) क्या खाद्य विभाग में कार्यरत सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के वेतन भत्तों के निराकरण के संबंध में विभागीय समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो समिति के अनुशंसाओं की जानकारी देवें? (घ) विभागीय समिति की अनुशंसाओं पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? विभागीय समिति की अनुशंसाओं पर कार्यवाही न करने का कारण सहित विवरण देवें तथा कार्यवाही न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ड.) खाद्य विभाग में कार्यरत सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के वेतन भत्तों के उन्नयन हेतु शासन स्तर पर क्या कोई कार्यवाही लंबित हैं? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुष्मान कार्ड योजना में भ्रष्टाचार की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
92. ( क्र. 3378 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना के तहत कितने लोगों को जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक लाभ दिया गया है? (ख) क्या आयुष्मान योजना का कार्ड होने के बाद भी मरीजों से राशि ली गई है? यदि नहीं, तो क्या शिकायत की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई? जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। (ग) निजी चिकित्सालयों में शासन प्रावधान/अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना के तहत 306914 लोगों को लाभ दिया गया है। (ख) जी नहीं। योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य स्वास्थ्य परिषद के संभागीय प्रभारी अधिकारियों द्वारा की गई है। प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों में साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध होने पर एस.ओ.पी. फॉर डी-इम्पेन्लमेंट ऑफ प्रोवाइडर्स् अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपण की वसूली कर एक गुणा राशि (मूल राशि) लाभार्थी को वापस की जाती है तथा शेष राशि राज्य स्वास्थ्य परिषद के खातें में जमा रहती है। शिकायतों का जाँच प्रतिवेदन पृथक से संकलित नहीं किया जाता है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
93. ( क्र. 3380 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लवकुश नगर स्थित प्राचीन माता बम्बर बैनी में रोप-वे निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा? लागत बतायें? (ख) माता बम्बर बैनी के विकास निर्माण हेतु विधायक निधि द्वारा दी गई राशि का आज दिनांक तक पूर्ण उपयोग नहीं किये जाने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही कब तक होगी? नहीं तो क्यों? (ग) ग्राम-पुरा दिदवारा वघमऊ, ज्यौराहा, झिन्ना, मिड़का, कोरा लखरावन, के प्राचीन रियासत कालीन मंदिरों का कब तक जीर्णोद्धार होगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
दोषियों पर कार्यवाही
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
94. ( क्र. 3383 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शीघ्र लेखक विनोद शर्मा, जिला योजना एवं सांख्यिकी मुरैना के विरूद्ध तारांकित प्रश्न क्रमांक 3187 दिनांक 17.03.2022 की गलत एवं झूठी जानकारी भेजने पर संबंधित अधिकारी एवं विनोद शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही करने तारांकित प्रश्न क्रमांक 920 दिनांक 26.7.2022 की जानकारी देने तथा विनोद शर्मा को मुरैना से अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 551/2022 दिनांक 16.09.2022 में प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी भोपाल को दिया गया? यदि हाँ, तो पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने का कारण क्या है? (ख) क्या शीघ्र लेखक विनोद शर्मा कलेक्टर कार्यालय मुरैना में पदस्थ होने के बावजूद भी वेतन वृद्धि एवं वेतन भुगतान की कार्यवाही योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जिला कार्यालय मुरैना से होने पर जिला योजना अधिकारी को पत्र क्रमांक 3477 दिनांक 18.07.2022 एवं विनोद शर्मा को पत्र क्रमांक 02.09.2022 को कारण बताओं सूचना पत्र दिये गये? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर दोषी जिला योजना अधिकारी मुरैना एवं विनोद शर्मा विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतायें तथा विनोद शर्मा को मुरैना से अन्यत्र कब तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्थानांतरण के संबंध में नियमों के अध्यधीन विचार किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
माननीय न्यायाधीशों को भी सप्ताह में 5 दिवस कार्य कराने
[सामान्य प्रशासन]
95. ( क्र. 3405 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी को एक सप्ताह में पांच दिवस कार्य करना पड़ रहा है? कृपया उपरोक्त सामान्य प्रशासन द्वारा जारी ऐसे आदेशों की छायाप्रति प्रदाय करें एवं यह भी बताएं कि इनको और क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि क्या कार्य पालिका, विधायिका एवं न्याय पालिका अधिकारी एवं कर्मचारियों को अलग-अलग एक सप्ताह में कार्य करने के आदेश हैं? अगर हाँ तो न्याय पालिका के साथ भिन्नता क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि क्या शनिवार को भी माननीय न्यायाधीश महोदय को कार्य करना पड़ रहा है तो क्यों? कृपया स्पष्ट एवं सम्पूर्ण जानकारी आदेशों की छायाप्रतियों सहित प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि न्याय पालिका के अधिकारी, कर्मचारियों एवं माननीय न्यायाधीश महोदयों को भी कार्य कराने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार आदेश जारी करेगा तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जारी आदेश में अन्य सुविधाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
लोकायुक्त तथा EOW द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रकरण
[महिला एवं बाल विकास]
96. ( क्र. 3414 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित है? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? बतावें की इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित लोकायुक्त द्वारा प्रेषित 02 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग में पिछले 10 वर्षों में आहरण से संबंधित अनियमितताएं पायी गयी है। विभाग में प्रशासनिक कसावट एवं प्रभावी वित्तीय नियंत्रण हेतु संचालनालय, कोष एवं लेखा, म.प्र. के परिपत्र दिनांक 06.08.2016 के द्वारा समस्त परियोजना अधिकारियों को प्रदत्त आहरण अधिकारों को समाप्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से आहरण व्यवस्था लागू की गई है। आहरण-संवितरण अधिकार सीमित अधिकारियों के पास होने से अनुश्रवण एवं वित्तीय व्यवस्था की त्वरित निगरानी आसान हुई है। प्रशासकीय कसावट होने से पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष अनियमितता संबंधी प्रकरणों में कमी हुई है।
किसानों की वार्षिक आय
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
97. ( क्र. 3416 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 तथा 2019 में प्रकाशित कृषि आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों की आय वर्ष 2022 में दो गुनी करने का उल्लेख किया गया था? यदि हाँ, वह किस आधार पर किया गया। (ख) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक की प्रदेश की कृषि जीएसडीपी बताएं तथा यह अवधि में कृषकों की संख्या, खेतिहर मजदूर की संख्या तथा कृषक परिवार की संख्या बतावें। (ग) क्या विभाग के कृषकों की वार्षिक आय के आंकड़े नहीं हैं, तो फिर क्या कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण अधूरा नहीं है। (घ) क्या राज्य में कृषकों को वार्षिक आय केन्द्र शासन द्वारा संकलित किये जाते हैं। यदि हाँ, तो उस आधार पर कृषकों की वार्षिक आय 2010-11 से 2022-23 तक की बताएं। (ड.) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक कार्यशील जनसंख्या में कृषकों की जनसंख्या का प्रतिशत तथा खेती मजदूरों की जनसंख्या का प्रतिशत बताएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा केवल वर्ष 2012 से 2016 तक के मध्यप्रदेश कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
अधिकारियों/कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी
[वित्त]
98. ( क्र. 3424 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का भुगतान कब से किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों को 7 वेतनमान के अनुरूप अभी भी वेतन के साथ देय अन्य भत्तों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है एवं महंगाई भत्ता को छोड़कर शेष सभी भत्ते 6वें वेतनमान के आधार पर भुगतान किये जा रहे हैं? हाँ/नहीं? (ख) कर्मचारियों को वेतन के साथ एवं वेतन के आधार पर कौन-कौन से भत्ते राज्य शासन द्वारा देय हैं एवं वर्तमान में अधिकारियों/ कर्मचारियों को उक्त भत्तों के संबंध में कौन-कौन से शासनादेश प्रभावशील हैं? शासनादेशों की प्रतियां देवें। (ग) क्या बढ़ती महंगाई को देखते हुये जिस दर पर गृह भाडा भत्ता का भुगतान किया जा रहा है वह अत्यंत ही नगण्य है एवं प्राप्त हो रही राशि से गृह भाडा संभव नहीं है? हाँ/नहीं? वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक उक्त भत्ते को 7वें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित न किये जाने का क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले भत्तों को पुनरीक्षित करनें में कितना व्यय-भार आयेगा? जानकारी विभागवार, भत्तेवार देवें? साथ ही बतायें कि बजट वर्ष 2023-24 में भत्तों को पुनरीक्षित करने हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का भुगतान दिनांक 01.01.2016 से किया जा रहा है। जी हाँ। (ख) राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता, सचिवालयीन भत्ता, पटवारी स्टेशनरी भत्ता, चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस भत्ता एवं शासकीय सेवकों को उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दौहरा कार्यभत्ता आदि संबंधी शासनादेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रदेश के अधिकारी/ कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2023 द्वारा समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर नीति तय करते हुए भत्तों के दर का निर्धारण किया जाता है, जिसे नगण्य नहीं माना जा सकता है। (घ) प्रदेश के अधिकारी/ कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2023 द्वारा समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में बजट में प्रावधान है। नीतिगत विषय है। वर्तमान स्थिति में व्यय भार की गणना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
वस्तुओं के दर अनुबंध
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
99. ( क्र. 3429 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में प्रश्न दिनांक तक किन-किन वस्तुओं के दर अनुबंध हैं? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त अनुसार प्रत्येक दर अनुबंध में MPLUN की मध्यस्थता से किन वस्तुओं का कितना-कितना व किन-किन विभागों से व्यापार हुआ है? जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रदायकर्ता और प्रदाय आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराएं। (ग) उक्त दर अनुबंध करते समय एक ही निविदा में भाग लेने वाले 3 से अधिक प्रतिभागी होते हैं तो विभाग के चयन करने की पूर्ण प्रक्रिया नियम सहित उपलब्ध कराएं। (घ) MPLUN में दर अनुबंध हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त निविदा के दर अनुबंध हेतु दरें खुलने के बाद निरस्त किया गया हो एवं उसके बाद उक्त निविदा के पुनः निविदा आमंत्रण में प्राप्त अधिक दरों को स्वीकृत कर दर अनुबंध किया गया हो, उसके कारण सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में प्रश्न दिनांक तक जिन जिन वस्तुओं के दर अनुबंध उपलब्ध हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के दर अनुबंध में शासकीय विभागों द्वारा क्रय किये गये वस्तुओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। विभागों द्वारा जारी किये गये 2,443 प्रदाय आदेशों की प्रतियां सहपत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जिसमें प्रदायकर्ताओं के नाम का उल्लेख है। (ग) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 10.09.2015 की कंडिका क्रमांक 4 के अनुसार प्रदाय आदेश जारी करने बावत् मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 (यथा संशोधित 2022) जो कि दिनांक 13.01.2023 से प्रभावशील है, में इस बावत् कोई प्रावधान नहीं है। (घ) म.प्र. लघु उद्योग निगम में इस तरह की कोई दरें स्वीकृत नहीं की गई हैं।
बरगी बांध की गहराई
[नर्मदा घाटी विकास]
100. ( क्र. 3433 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी बांध को लेकर 1989-90 में केन्द्रीय दूरस्थ संवेदन निदेशालय द्वारा सर्वे किया गया था तब उसकी गहराई 3238.44 क्यूबिक मिलियन थी। उसके बाद 2009-10 में सर्वे किया गया तो उसकी गहराई 3129.11 क्यूबिक मिलियन था अर्थात् 109.33 क्यूबिक मिलियन कम था। वर्तमान में बरगी बांध की गहराई कितनी कम हो गई है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ख) बरगी बांध की कम होती गहराई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आज तक क्या-क्या उपाय किया गया है? सम्पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिये गये आंकड़े गहराई से संबंधित न होकर भराव क्षमता से संबंधित हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989-90 की तुलना में जल भराव क्षमता में अद्यतन जानकारी अनुसार 148.64 एम.सी.एम. की कमी आई है। (ख) बांध की जल भराव क्षमता में कमी रूपांकन में प्रावधानित अनुसार प्राकृतिक प्रक्रिया है। वर्तमान में चल रहे सर्वेक्षण का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यदि आवश्यक हुआ तो तदनुसार उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही संभव है। यहॉं यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना नीति अनुमोदित की जा चुकी है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन
[महिला एवं बाल विकास]
101. ( क्र. 3451 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2006 से 31 दिसम्बर, 2022 तक वित्तीय वर्षवार पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या की जानकारी दें। 31 दिसम्बर, 2022 को लाड़ली कोष के विरूद्ध कितनी राशि का आश्वासन पत्र हितग्राहियों को बांटा गया है, 31 दिसंबर, 2022 तक बांटे गये आश्वासन पत्रों के विरूद्ध शासन को आगामी किन-किन वित्तीय वर्ष में कितनी राशि देय होगी, की जानकारी दें। (ख) लाड़ली लक्ष्मी योजना का कोष का प्रबंधन किस विभाग एवं किस संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं किस विभाग के किस संस्थान के पास कोष जमा है? (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष के प्रारंभ से 31 दिसंबर, 2022 तक में वित्तीय वर्षवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया एवं आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा की गई, की जानकारी दें। लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में 31 दिसंबर, 2022 को कुल योग जमा राशि की जानकारी दें। (घ) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में वर्ष 2006 से वर्तमान वित्तीय जमा राशि का विवरण, निकासी राशि का विवरण, ब्याज जमा का विवरण एवं प्रतिवर्ष के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष योग राशि की जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सतना जिले अंतर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2007 से 31 दिसम्बर, 2022 तक वित्तीय वर्षवार पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है I लाड़ली लक्ष्मी योजना कोष के विरुद्ध आश्वासन प्रमाण-पत्र दिए जाने का प्रावधान नहीं है, परन्तु प्रश्न दिनांक तक सतना जिले में 129403 बालिकाओं को 1850.46 करोड़ राशि के आश्वासन प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैI सतना जिले अंतर्गत 31 दिसंबर, 2022 तक बांटे गये आश्वासन पत्रों के विरूद्ध शासन को आगामी वित्तीय वर्षों में कितनी राशि देय होगी, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" पर है I (ख) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि का प्रशासन एवं नियंत्रण वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा हैI निधि का प्रबंधन किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं वित्त विभाग के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में राशि जमा हैI (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ से 31 दिसम्बर, 2022 तक में वित्तीय वर्षवार बजट आवंटित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" पर है I लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" पर है I (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ड" पर है I
विकास कार्य एवं हितग्राही मूलक योजनाएं
[पर्यटन]
102. ( क्र. 3459 ) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा में वर्ष 2018 से आज तक खेत सरोवर, तालाबों, स्टाप डेमों तथा पर्यटन क्षेत्रों के विकास कार्यों में क्या माननीय मंत्री महोदय इन उत्कृष्ट श्रेणी की सफलता की कहानी एवं लघु फिल्म बनाकर प्रचार-प्रसार करने पर विचार करेगें। यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में अनेकों अभिनव प्रयोग हुए हैं जिनका प्रचार-प्रसार नितान्त आवश्यक है अत: पर्यटन स्थलों, कन्हान, पेंच नदी के उदगम स्थल, इटावा मुत्तौत गिरजामाई, झिंगरिया झरना, भूराभगत, सतपुडा नेशनल पार्क का सीताडोंगरी गेट, अन्होनी गर्म पानी का झरना, सतधारा एवं दुधी नदी के दर्शनी स्थालों को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या माननीय मंत्री महोदय लघु फिल्म बनवाकर प्रचार-प्रसार करवाने पर विचार करेगें। यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के छोटा महादेव, बंजारी माई, पातालकोट, जुन्नारदेव विशाला पहली पायरी, नागदेव निमोटी, खुमकाल का तालखमरा आदि पर्यटन स्थलों की लघु फिल्म बनाकर जनसामान्य को पर्यटन की जानकारी देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर मंत्री महोदय विचार करेगे। यदि हाँ, तो कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है।
सातवें वेतनमान एवं तृतीय वेतनमान के पे-ग्रेड की विसंगतियाँ
[वित्त]
103. ( क्र. 3460 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत के राजपत्र असाधारण में ''स'' श्रेणी में 5200-20200 में ग्रेड-पे 1800, 1900, 2000, 2400, 2800 का निर्धारण किया गया था? तो म.प्र. राज्य सरकार ने किस आधार पर ग्रेड-पे 1900, 2100, 2400, 2800, 3200, 3600 तृतीय श्रेणीमान में ''स'' श्रेणी में निर्धारण कर दिया गया है? कृपया बताने का कष्ट करें। (ख) भारत के राजपत्र में 9300-34800 के वेतनमान में ग्रेड-पे क्रमश: 4600, 4800, 5400 का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो म.प्र. राज्य सरकार ने किस आधार पर इस वेतनमान में ग्रेड पे घटाकर 3200, 3600 का निर्धारण किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारण ही नहीं है। इस तरह प्रदेश सरकार के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों, माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक, व्याख्याता एवं अन्य सभी विभागों के वेतनमान में विसंगति पैदा हो गई है। क्या राज्य सरकार इस पे-ग्रेड में उत्पन्न विसंगति को दूर करने पर विचार करेगी? जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर उचित निर्णय लेने में सक्षम है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में पूर्व से प्रचलित वेतनमानों के दृष्टिगत छठवें वेतनमान अंतर्गत ग्रेड-पे निर्धारण किया गया है। (ख) जी हाँ। राज्य शासन संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुक्रम में अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर उचित निर्णय लेने में सक्षम है। राज्य शासन द्वारा उक्त अधिकारों के अनुक्रम में कार्मिकों की प्रदेश में पूर्व प्रचलित वेतनमान के आधार पर ग्रेड-पे निर्धारित की है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत एवं रिक्त पदों के संबंध में
[वित्त]
104. ( क्र. 3467 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन में जबलपुर संभाग के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद बजट अनुसार स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों को विभागवार बताया जाए। (ख) विगत 15 वर्षों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के जबलपुर संभाग अंतर्गत कितने पद विभिन्न विभागों में समाप्त किये गये हैं और यदि समाप्त नहीं किये गये हैं तो कितने पद किस श्रेणी के रिक्त हैं? उन पदों में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, एस.सी./एस.टी. के कितने पद हैं, उन पदों को कब तक भरा जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को कब तक भरा जावेगा? (घ) म.प्र. मंत्रालय एवं सचिवालय में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं एवं उनकी पात्रता कितने वर्ष तक है? पात्रता पूर्ण करने के बाद भी मूल विभाग में क्यों नहीं भेजा गया?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावितों की राशियों का भुगतान
[नर्मदा घाटी विकास]
105. ( क्र. 3471 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरदार सरोवर परियोजना में जिन किसानों की कृषि भूमि 25% से अधिक डूब प्रभावित है ऐसे पात्र विस्थापितों को जमीन के बदले सुप्रीम कोर्ट फैसला दिनांक 8/2/2017 अनुसार एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण अनुसार 2 हेक्टर जमीन के बदले 60 लाख रुपये तत्काल भुगतान करने के आदेश दिए? क्या विधवा महिला खातेदारों, पात्र नाबालिक पुत्र-पुत्रियों को 60 लाख रुपये भुगतान नहीं कर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने उनके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर उनके प्रकरणों को अटकाकर रखा है? क्या न.घा.वि.प्रा. विधवा महिला खातेदारों, पात्र नाबालिक पुत्र-पुत्रियों को 60 लाख रुपये भुगतान नहीं कर उनकी राशि हड़पना चाहता है, यदि नहीं, तो प्राधिकरण अपील वापस लेकर कब तक राशि का भुगतान करेगा। (ख) माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार जिन किसानों को फर्जी-रजिस्ट्री में फंसाया गया, उन पात्र विस्थापितों को 15 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, कब तक 15 लाख रूपए भुगतान होगा? (ग) वर्ष 2019 में सरदार सरोवर परियोजना के बांध में 138.68 मीटर तक पानी भरने से मूल गांवों में निवासरत डूब-प्राभावितों को जबरन मध्यप्रदेश शासन ने टीन शेड में रखा उन पात्र विस्थापित-परिवारों को मध्यप्रदेश शासन के दिनांक 05/06/2017 के आदेश अनुसार 5.80 लाख रुपये अनुदान राशि देने के आदेश हैं? विगत 3 साल से टीन-शेड में निवासरत विस्थापितों को कब तक 5.80 लाख रूपए भुगतान किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) परियोजना प्रभावित परिवारों को ''फुल एण्ड फाइनल सेटलमेंट'' के रूप में मुआवजा प्रतिपूर्ति प्रति परिवार (मुआवजा रू. 60 लाख-681 परिवार) प्रदाय किये जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2017 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश प्रश्न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पात्र विस्थापितों को रूपये 15 लाख भुगतान हेतु 1365 प्रकरण तैयार कर शिकायत निवारण प्राधिकरण में भेजे गये हैं। इनमें से 1294 पात्र विस्थापितों को भुगतान किया जा चुका है। शेष पात्र विस्थापित शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। (ग) वर्ष 2019 में डूब प्रभावित टीन शेड में निवासरत कुल 1877 व्यक्तियों में से पात्र पाये गये 452 विस्थापितों को रू. 5.80 लाख का भुगतान कर दिया गया है। शेष 1425 व्यक्ति अपात्र पाये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
106. ( क्र. 3474 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज शिकायत क्रमांक 108/2015 अनुसार प्रदेश में किस फर्म को विद्युतीकरण के सबसे ज्यादा टेण्डर मिलना प्रकाश में आया है? पूलिंग के रूप में किन-किन जिलों में समान दर पर किन-किन फर्मों को टेण्डर मिलना प्रकाश में आया है? (ख) ई.ओ.डब्ल्यू. की एफ.आई.आर. 31/2015 की अद्यतन स्थिति बतावें। प्रकरण के संदेहियों और आरोपियों की सूची उपलब्ध कराएं। किन-किन के खिलाफ चालान पेश हो चुका है? (ग) ई.ओ.डब्ल्यू. के गोपनीय जांच प्रकरण 28/2018 की अद्यतन स्थिति बतावें? यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो तो प्रति उपलब्ध करावें। (घ) लोकायुक्त जांच प्रकरण 133/2020 अद्यतन स्थिति बताएं। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि प्रकरण लम्बित है, तो कारण बतावें। (ड.) लोकायुक्त जांच प्रकरण 415/2019 की अद्यतन स्थिति बताएं। यदि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, प्रति उपलब्ध करावें। प्रकरण लम्बित हों, तो कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिकायत क्रमांक 108/15 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ख) शिकायत क्रमांक 31/2015 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ग) सूत्र सूचना क्रमांक 28/2018 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (घ) जांच प्रकरण क्रमांक 133/2020 परीक्षोपरान्त माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 20.09.2022 को संगठन में समाप्त किया गया है। (ड.) जांच प्रकरण क्रमांक 415/2019 श्री एस.एस. भण्डारी अतिरिक्त संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के विरूद्ध संगठन स्तर पर लंबित है। प्रकरण में पुलिस महानिदशेक, विशेष पुलिस स्थापना से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 3490 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने योजना में भ्रष्टाचार करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी से कार्य लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो निम्न बिंदुओं में बताएं। (ख) टेलीमेडिसिन (हब एंड स्पोक) की सुविधा कितने जिला चिकित्सालय, कितने सिविल अस्पताल, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है? एक जनवरी 22 से 31 जनवरी, 22 तक कुल कितने मरीज ओपीडी में दिखाने आए? इनमें से कितनों को टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है? इन कुल मरीजों में से कितने गर्भवती माताएं ओपीडी में थी तथा कितनो को टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई? पृथक से बताएं। (ग) इस योजना में एक मरीज को टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन देने पर कितनी राशि शासन द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान किया जाता है तथा टेंडर की शर्तों के अनुसार मिनिमम (कम से कम) कितने मरीजों का शासन द्वारा भुगतान करने का प्रावधान है? भले ही मरीज कम हो या न हों। टेंडर डॉक्यूमेंट की प्रति भी उपलब्ध कराएं। (घ) इसी अनुसार पैथोलॉजी जांच हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी का प्रावधान किया गया है, कृपया इस एजेंसी/योजना की भी जानकारी बिंदु क्र. (क), (ख), (ग) के अनुसार अवगत कराएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) संबधित नहीं। (ख) टेलीमेडिसिन (हब एंड स्पोक) की सुविधा प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह एच.डब्ल्यू. केन्द्रों पर उपलब्ध है। जिला चिकित्सलाय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जी हां, संभागवार जिलों में एक मरीज के टेलीकंसलटेशन हेतु आउटसोर्स एजेंसी को निम्नानुसार भुगतान किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। आउटसोर्स एजेंसी से निष्पादित अनुबंध अनुसार प्रथम वर्ष में न्यूनतम 20 टेलीकंसलटेशन प्रति पी.एच.सी. के मान से एजेंसी को भुगतान करने का प्रावधान है। टेंडर डाक्यूमेंट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) जी, नहीं। प्रश्नांश (ख) हब स्पोक मॉडल की सुविधा कुल 49 सिविल अस्पताल, 251 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1178 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध है। उक्त अवधि में 310 व्यक्तियों को हब स्पोक मॉडल अंतर्गत लैब जाँच सुविधा दी गई एवं 1 गर्भवती महिला की जाँच की गई। प्रश्नांश (ग) जी हाँ। पैथालॉली जाँच हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रत्येक जाँच एमओयु में निर्धारित दर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। आउटसोर्स एजेंसी को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। यदि मरीज की जाँच नहीं होती है तो किसी भी प्रकार का भुगतान वेंडर को नहीं दिया जाता। टेण्डर डाक्यूमेंट जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ड'' अनुसार है।
व्यापम का आय-व्यय
[सामान्य प्रशासन]
108. ( क्र. 3505 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम का 2010-11 से 2021-22 तक का आय-व्यय का लेखा दें तथा वर्षवार लाभ को जोडकर, यदि हानि हो तो घटाकर प्रश्नाधीन 12 वर्ष का कुल लाभ बतावें। (ख) व्यापम द्वारा प्रश्नाधीन वर्ष में किस-किस एजेंसी को किस दर से किस परीक्षा के लिये, कितने अभ्यर्थी की ऑनलाइन परीक्षा के लिए, कितना पेमेंट किया गया? वर्षवार बतावें। (ग) उल्लेखित वर्षों में व्यापम द्वारा कितने-कितने कर्मचारियों के लिए सेडमैप तथा डिलाईट को कितना पेमेंट किया गया? वर्षवार बतावें। (घ) व्यापम की विभिन्न बैंकों में वर्ष 2010-11 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को बैंकों में कितनी-कितनी राशि की एफडी थी तथा 31 जनवरी, 2023 को कितनी राशि की एफडी है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।
जांच अधिकारी की नियुक्ति
[सामान्य प्रशासन]
109. ( क्र. 3519 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-14 अंतर्गत विभागीय जाँच कराये जाने हेतु संबंधित अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेख सूची एवं साक्ष्य सूची उपलब्ध कराते हुए सूचना पत्र जारी किया जाता है तथा नियुक्त जाँचकर्ता प्राधिकारी को भी आरोप पत्रादि संलग्न कर तय समय-सीमा में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ऐसे कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्हें बगैर आरोप पत्रादि जारी करने का सूचना पत्र दिया जाकर जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है? (ग) नीमच जिले में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-14 (2) अंतर्गत जाँच अधिकारी की नियुक्ति तो कर दी गई है, किंतु आरोप पत्रादि की प्रति न तो अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई है और न ही जाँच अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है। विस्तृत ब्यौरा दें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये मामालों में नियम विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच निरस्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश की वित्तीय स्थिति एवं प्रति व्यक्ति कर्ज की जानकारी
[वित्त]
110. ( क्र. 3534 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में किस-किस (व्यक्ति, संस्था या अन्य) का कितनी राशि का कर्ज था? उसकी अदायगी की शर्तें एवं ब्याज दर क्या थी? वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में उत्तर दिनांक तक सरकार द्वारा कब-कब, किस कार्य हेतु कितनी राशि कर्ज के रूप में किससे ली? उसकी अदायगी की शर्ते एवं ब्याज दर क्या रहीं? क्या कर्ज के रूप में ली गई राशि के भुगतान के संबंध में कोई शासकीय चल/अचल सम्पत्ति को विक्रय अथवा गारंटी दी गई है? यदि हां, तो क्या? इससे प्रदेश की जनसंख्या अनुसार प्रति व्यक्ति पर प्रत्येक वर्षवार कितना कर्ज हुआ? वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रदेश सरकार पर वर्तमान में किस-किस का कितनी राशि का कर्ज है? इसकी पूर्ति किस प्रकार की जाएगी? प्रदेश सरकार के पास कर्ज भुगतान हेतु क्या कोई विनियोजित चल/अचल सम्पत्ति है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितनी? (ग) प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में लिए गए कर्ज राशि के उपयोग से क्या कोई आय हुई? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कितनी राशि? वर्षवार जानकारी दें। (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में उत्तर दिनांक तक सरकार द्वारा किस-किस को कितनी राशि ब्याज के रूप में भुगतान की गई? वर्षवार जानकारी दें। (ड.) क्या सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में किसानों के बकाया कर्ज राशि की माफी हेतु कोई कर्ज लिया है? यदि हां, तो कब-कब एवं उसका किस प्रकार उपयोग किया? जिलेवार जानकारी दें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश सरकार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में लिए गए संस्थावार ऋणों का पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक लिए गए संस्थावार ऋणों का पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2A, 2B, 2C एवं 2D अनुसार है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किए जाते हैं। 01 अप्रैल, 2022 से दिनांक 28.02.2023 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण का पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। वर्ष 2011 के पश्चात जनसंख्या के अद्यतन आंकड़े न होने के कारण प्रति व्यक्ति पर प्रत्येक वर्षवार कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक संस्थावार पुनरीक्षित अनुमानित ऋणों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। ऋणों का भुगतान बजट में प्रावधानित राशि से किया जाता है। जी, नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 में उत्तर दिनांक तक किए गए ब्याज का भुगतान का पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5A, 5B, 5C एवं 5D अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किए जाने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ड.) राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में संचालित शासकीय चिकित्सालयों में व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 3535 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के माध्यम से किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती हैं? इसकी स्थापना/स्वीकृति हेतु क्या मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित है? ग्वालियर संभाग में योजना प्रारंभ दिनांक से उत्तर दिनांक तक कितने क्लीनिक स्वीकृत हुये तथा कितने प्रारंभ हुये? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल कितने शासकीय चिकित्सालय संचालित हैं? प्रत्येक चिकित्सालय का नाम, पता एवं उसमें उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने चिकित्सालय स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं? कितने अन्य/किराये के भवन में संचालित हैं? शासकीय भवन में संचालित भवनों की स्थिति सही है अथवा जीर्णशीर्ण? प्रत्येक चिकित्सालय का नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें। (घ) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्या किसी जर्जर/जीर्णशीर्ण घोषित शासकीय चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उसका नाम एवं स्वीकृत राशि? कार्य की निर्माण/ क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रत्येक चिकित्सालय का नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ड.) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्या किसी जर्जर/जीर्णशीर्ण घोषित शासकीय चिकित्सालय के रिनोवेशन/मरम्मत कार्य हेतु कोई राशि स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उसका नाम एवं स्वीकृत राशि? कार्य की निर्माण/क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रत्येक चिकित्सालय का नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें। (च) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्या मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत हुये हैं? यदि हां, तो कितने? इनका स्थान तथा स्वीकृत राशि एवं कार्य की स्थिति सहित पूर्ण जानकारी दें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के माध्यम से शहरी क्षेत्र में निवासरत गरीब एवं संवेदनशील वर्ग के लोगों को उनके घर के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निःशुल्क ओ.पी.डी. सेवायें, जांचें, निःशुल्क दवा वितरण, काउंसलिंग, योगा आदि की गतिविधियां संचालित की जा रही है। नगरीय निकाय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु औसतन 20-25 हजार की आबादी पर 01 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक की स्थापना करने का प्रावधान है एवं ग्वालियर संभाग में कुल 140 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग में प्रदान की गई है। प्रदेश में योजना प्रारंभ से वर्तमान दिनांक तक प्रारंभ किये गये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में 13 शासकीय चिकित्सालय संचालित है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 12 शासकीय चिकित्सालय शासकीय भवन में संचालित है एवं 01 किराये के भवन में संचालित है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। शासकीय भवन में संचालित शासकीय चिकित्सालयों की स्थिति सही है। (घ) जी हाँ। 30 बिस्तरीय नवीन शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीगंज जिला ग्वालियर स्वीकृत राशि रूपयें 3,23,93,000.00 क्रियान्वयन एजेंसी स्वास्थ्य विभाग कार्य दिनांक 12.12.2020 को पूर्ण हो चुका है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) जी हाँ। 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 06 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत हुए है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
112. ( क्र. 3559 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून, 2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये गये थे एवं उसके बिन्दु क्रमांक 1.1 में उल्लेखित था कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित है उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाये और बिन्दु क्रमांक 1.4 में उल्लेखित था कि प्रत्येक विभाग अपने यहां भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पदों को संविदा नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे? (ख) यदि हाँ, तो जब संविदा नीति 5 जून, 2018 अस्तित्व में आ चुकी थी तो जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिये मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग में नस्ती कब आई थी एवं क्या उस नस्ती पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिये अभिमत 5 जून, 2018 की संविदा नीति से हटकर अभिमत दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या जन अभियान परिषद रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है? इसी तरह रजिस्ट्रार एवं फर्म सोसायटी के तहत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्य कर रही रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से पंजीकृत समिति जैसे समग्र/सर्वशिक्षा अभियान एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्य कर रही पंजीकृत समितियों के संविदा कर्मचारियों को भी जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों की तरह नियमित किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिये अलग तरह के नियम तथा अन्य विभागें की पंजीकृत समितियों में जैसे समग्र शिक्षा अभियान, रोजगार गारंटी परिषद के संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग तरह के नियम क्यों बनाये गये हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हॉं। (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। (ग) जी हाँ। परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 की संविदा नीति स्पष्ट है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य सरकार पर कर्ज
[वित्त]
113. ( क्र. 3560 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति में कुल कितना कर्ज था? (ख) 01 अप्रैल, 2022 से 15 फरवरी, 2023 तक की अवधि में राज्य सरकार ने कब-कब, कितना-कितना कर्ज किस-किस से किन-किन प्रयोजन के लिए लिया है? (ग) क्या नगरीय निकाय, निगम मंडल विद्युत कंपनियों आदि के द्वारा राज्य सरकार की गारंटी से कर्ज लिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या कर्ज राज्य सरकार के खाते में जोड़ा जाता है? यदि हाँ, तो इन सबको मिलाकर राज्य सरकार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति में कुल कितना कर्ज है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य पर कुल राशि रुपए 2,83,566.69 करोड़ के कुल ऋण हैं। (ख) 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15.02.2023 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। उपरोक्त के प्रकाश में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
कर्मचारियों को पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान
[वित्त]
114. ( क्र. 3567 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना के अधिकारी/कर्मचारियों की पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की सूची बनाई है यदि हाँ, तो कृपया सूची पटलित करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान कब से दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 5/1/2/0044/2023/जीएडी/7-2/स्थापना, दिनांक 01.03.2023 से उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार। जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के अनुक्रम में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्र धूमा, जिला-सिवनी का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 3596 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लखनादौन, जिला-सिवनी में लखनादौन चिकित्सालय को 30 बिस्तर की जगह 100 बिस्तर में उन्नयन कर स्वीकृत किया गया है? अवगत करावें? (ख) धूमा चिकित्सालय, विकासखंड लखनादौन, जिला-सिवनी को जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार 30 बिस्तरीय चिकित्सालय स्वीकृत कब तक किया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। शासन आदेश की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन बजट की उपलब्धता, पात्रता एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर किये जाने की नियमित प्रक्रिया है इसकी निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
विधायक विकास निधि अंतर्गत स्वीकृत राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 3599 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 व 2021-22 में विधायक विकास निधि से कोरोना काल तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हेतु कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु प्रश्नकर्ता ने अपने क्षेत्र में स्वीकृत की थी? प्रत्येक स्वीकृत कार्य का राशि सहित विवरण दें। (ख) विधायक निधि से स्वीकृत राशि से सी.एच.एम.ओ. उज्जैन द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य/क्या-क्या सामग्री क्रय की है? स्वीकृत राशि से कितनी राशि शेष है? जिनका उपयोग नहीं हुआ है? (ग) कोरोना की रोकथाम हेतु बनाये गये आई.सी.यू./एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस/डीजिटल एक्सरे आदि रख-रखाव के अभाव में बंद कमरों में धूल खा रहे हैं? इनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन को पत्र क्रमांक 4447/नागदा दिनांक 20/08/2022 को विधायक विकास निधि द्वारा प्रदत्त अत्याधुनिक एडवांस लाईफ सर्पोट एम्बुलेंस हेतु पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर सिविल हॉस्पिटल नागदा से ही संचालन के संबंध में पत्र लिखकर मांग की थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? एम्बुलेंस का उपयोग कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ड.) उज्जैन जिले में किस-किस विधायक द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई? विधानसभा क्षेत्रवार विवरण दें? (च) नागदा-खाचरौद क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल/उपस्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु वर्ष 2018 से 15 फरवरी 2023 तक किन-किन निर्माण कार्यों व सामग्री क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? स्वीकृत राशि से कितना कार्य हो चुका है? कितना अधूरा है? वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ''अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब''अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स''अनुसार है।
जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
117. ( क्र. 3600 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना लागू की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त योजना की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त योजना की नियमावली एवं जन स्वास्थ्य रक्षकों को दी जाने वाली सुविधाएं, योजना पर स्वीकृत बजट, योजना के तहत उज्जैन जिले में कितने युवक युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, कितने उत्तीर्ण हुए? प्रशिक्षण के समय व उसके उपरांत जन स्वास्थ्य रक्षकों को कितना मानदेय भुगतान किया गया? उक्त योजना की शुरूआत से आज दिनांक तक कौन-कौन से पत्र परिपत्र जारी किए गए? जारी पत्र परिपत्रों का पालन किया गया कि नहीं? उज्जैन जिले के अंतर्गत तहसीलवार, ग्रामवार सूची उपलब्ध कराते हुए विवरण दें। (ख) क्या 04 मार्च 2008 को स्वास्थ्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? जिसमें मध्यप्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के संरक्षक व अध्यक्ष को पदेन सदस्य शामिल किया गया था? उस समिति की बैठक के पश्चात विभागीय आदेश जारी हुए थे? यदि हाँ, तो उक्त समिति की कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई? कौन-कौन से सुझाव पर विभागीय आदेश जारी हुए और उनका धरातल पर किस प्रकार से पालन हुआ? समिति की संपन्न बैठकों का विवरण उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा उक्त समिति की प्रस्तावित आगामी बैठक कब तक होने वाली है? (ग) क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दि. 11/12/2019 को सर्वे के लिए विभागीय आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेशानुसार मध्यप्रदेश में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है? सर्वे के पश्चात जन स्वास्थ्य रक्षकों को किस प्रकार से विभागीय कार्य से लगाए जाने की योजना तैयार की गई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। प्रशिक्षण के समय 500 रूपये मानदेय दिया जाता था। उपलब्ध पत्र-परिपत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अस्तित्व में आने के पश्चात आशा कार्यकर्ता के क्रियाशील होने से जन स्वास्थ्य रक्षक का कार्य समाप्त हो गया है तथा प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य सेवायें आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी जिले में जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत नहीं है और न ही इनकी सेवायें ली जा रही है। समय-समय पर जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है। उपलब्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। उपलब्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में विभाग द्वारा समिति की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (ग) पत्र क्रमांक 3/प.क./सेल-2/2019/1425 दिनांक 11.12.2019 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी चाही गई थी। जानकारी चाही गई थी, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की योजना कार्य से लगाये जाने के संबंध में तैयार नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकास कार्यों की जानकारी
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
118. ( क्र. 3604 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में विधायक विकास निधि से 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2023 तक किन-किन कार्यों की अनुशंसा (पेयजल टेंकर को छोड़कर) प्रश्नकर्ता द्वारा की गई हैं? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त समयावधि में अनुशंसा किए गए विकास कार्यों में से कितने विकास कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने का क्या कारण हैं? कब तक पूर्ण कर लिए जाएगें? (ग) जिला पंचायत उज्जैन व जनपद पंचायत खाचरौद द्वारा खाचरौद विकासखण्ड में 1 जनवरी, 2018 से 15 फरवरी, 2023 तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि विकास कार्यों हेतु स्वीकृत की? उनमें से कितनों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर दिए जाएगें? वर्षवार विवरण दें। (घ) 1 जनवरी 2013 से 15 फरवरी 2023 तक प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं जिनकी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत/आरईएस है में कितने सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, आंगनवाड़ी भवन, किचन भोड, स्वच्छता परिसर, तालाब निर्माण, गौशाला निर्माण, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय भवन, खेत सड़क योजना की स्वीकृत योजनाओं में कितने कार्य अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? क्या विभिन्न निर्माण कार्य हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा संपूर्ण राशि निकाल ली गई परंतु निर्माण कार्य नहीं किया गया हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें। क्या शासन इसकी जांच कराएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) उपरोक्त समयावधि में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से माननीय विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र खाचरौद में प्राप्त अनुशंसाओं से स्वीकृत भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' के कालम 5 एवं 6 अनुसार है एवं कार्यों के अपूर्ण रहने की जानकारी कालम 7 पर उल्लेखित है। कार्य को पूर्ण कराये जाने की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) 01 जनवरी, 2013 से 15 फरवरी, 2023 तक शासन की विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र में जिनकी एजेंसी ग्राम पंचायत/आर.ई.एस. है। अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' के कालम 5 एवं 6 अनुसार है। कार्य की प्रगति के आधार पर राशि का आहरण किया गया है। निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टी.बी. रोग उन्मूलन की योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
119. ( क्र. 3614 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर, चम्बल संभाग में प्रदेश शासन की टी.बी. रोग उन्मूलन की योजना चलाई जा रही है? यदि हाँ तो कितने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिलों में पदस्थ है? संख्या जिलावार जानकारी फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ख) क्या टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम की धीमी गति के कारण रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है एवं रोगियों को हर माह मिलने वाली दवाओं का वितरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है? शासन द्वारा उक्त रोग उन्मूलन की समीक्षा जिला, तहसील स्तर पर कब-कब की गई है जिससे टी.बी. उन्मूलन योजना की सफलता/असफलता का सही आंकलन किया जा सकें? पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त रोग संक्रामक है? एक रोगी की खासी से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जावक पहुंचने से रोग फैलता है, जिसकी जानकारी लेने सी.एच.ओ. ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं रोग फैलने की अधिकता होती जा रही है नियंत्रण के उपायों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) हाँ। ग्वालियर चम्बल संभाग में फरवरी 2023 की स्थिति में जिलेवार कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नहीं। टी.बी. रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है एवं क्षय रोगियों को दवाओं का वितरण का कार्य भी समय पर हो रहा है। क्षय रोग उन्मूलन की समीक्षा जिला स्तर पर जिला क्षय अधिकारी एवं तहसील (ब्लॉक) स्तर पर बी.एम.ओ. द्वारा प्रत्येक माह की जाती है। (ग) हाँ। यह सही है कि टी.बी. रोग संक्रामक बीमारी है ओर यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी के माध्यम से फेल सकती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सी.एच.ओ. को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पदस्थ करते हुये स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती है एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर समुदाय स्तर पर भ्रमण किया जाता है।
सेवानिवृत्ति शासकीय चिकित्सकों को पेंशन का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
120. ( क्र. 3615 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अनेक जिलों में सेवानिवृत्त हुए शासकीय चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति के तीन-तीन, चार-चार माह बाद भी पेन्शन का भुगतान नहीं हो पा रहा है? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावें। (ख) क्या इसकी शिकायतें जिलावार शा. चिकित्सक संगठनों ने राज्य शासन के स्तर पर कई बार करने के बावजूद भी निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे। (ग) जिला श्योपुर व ग्वालियर के ऐसे कितने प्रकरण हैं जहां सेवा निवृत्ति के बाद भी चिकित्सकों को पेन्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है नाम, निवृत्तमान की दिनांक सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या कुछ प्रकरणों में कार्यालयों में आर्थिक लाभ लेकर पेन्शन प्रकरणों का निराकरण कर दिया है? ऐसे प्रकरणों की शासन समीक्षा करेगा? यदि हां तो कब तक? जानकारी दी जावे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्यय की राशि
[महिला एवं बाल विकास]
121. ( क्र. 3621 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में महिला एवं बच्चों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विगत दो वर्षों में किस योजना पर कितना व्यय किया गया है? व्यय की राशि का विवरण देवें। (ख) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस पंचायत में कितनी महिला और बच्चों को लाभान्वित किया गया है? पंचायतवार जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘क'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' पर है।
दिव्यांगजन शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
122. ( क्र. 3624 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मान. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली का पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 मिसलेनियस एप्लीकेशन नम्बर 2171/2000 एवं सिविल अपील नम्बर 1587/2017 के द्वारा निःशक्जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-34 के प्रावधानों के अंतर्गत पदोन्नति में दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं? क्या इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु दिनांक 17 मई, 2022 को भी आदेश जारी करते हुए वंचित दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने का निर्णय भी लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या म.प्र. सरकार वंचित दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने व उनके हितों को संरक्षित करने के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। जबकि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की सरकारों के द्वारा दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए उनकी पदोन्नति की गई परन्तु म.प्र. सरकार द्वारा इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है? कारण स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क) के मान. सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि म.प्र. सरकार द्वारा विगत 06 वर्षों से शास. सेवकों की पदोन्नति नहीं की गई और न ही इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त उदासीनता के कारण 1 लाख से अधिक शास. सेवक इससे वंचित होकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं? क्या दिव्यांगनों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु म.प्र. शासन कब तक आदेश जारी करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) प्रदेश में पदोन्नति के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ
[वित्त]
123. ( क्र. 3626 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के शासकीय सेवकों को दिनांक 30 जून तक सेवा करने के उपंरात प्रतिवर्ष 01 जुलाई को वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसे शासकीय सेवक जो दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं, उन्हे 01 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है? जबकि शासकीय सेवक पूर्ण वर्ष सेवारत् रहता है। (ख) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय में स्पष्ट निर्णय दिया गया है? यदि हाँ, तो इसका पालन कब तक सुनिश्चित किया जावेगा? (ग) प्रदेश में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी उक्त लाभ से वंचित किए गए हैं? विभागवार जानकारी प्रदाय करें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। म.प्र. मूलभूत नियम 26 के अनुसार 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरांत प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि देय होती है तथा एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से आगामी तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता आती है। दिनांक 01 जुलाई को शासकीय सेवा में नहीं होने से वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। (ख) माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। (ग) न्यायालयीन कार्यवाही विचाराधीन होने से प्रकरण पर वर्तमान में विचार नहीं किया जा सकता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।
घोषणाओं की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
124. ( क्र. 3629 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर एवं विजयपुर विधानसभाओं के लिए विगत 05 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन-कौन सी घोषणाएं की हैं? उन घोषणाओं पर क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गयी है? संख्यात्मक आंकडों के साथ की गयी घोषणाओं की दिनांकवार सूची एवं प्रशासन द्वारा की गयी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) मुख्यमंत्री जी की घोषणा से लेकर घोषणाओं को पूर्णरूप प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी पद्धति, प्रणाली और मापदंड वर्तमान में शासन में प्रचलित है उन सभी की प्रतियां देवें? (ग) मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत वित्त विभाग से धन संबंधी स्वीकृति विभाग द्वारा अकादमिक गतिविधि एवं घोषणा को पूर्ण किए जाने के उपरान्त प्रशासनिक रिपोर्ट सरकार को देने की प्रक्रिया क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। संबंधित विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्यवाही की जाती है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत संबंधित विभाग घोषणा की पूर्ति हेतु विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत् त्वरित कार्यवाही करता है।
आशा कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 3632 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता शासन के अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं? ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में आम नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से पहुँचाने एवं जागरुकता लाने के लिए हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। क्या शासन द्वारा इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित कर शासकीय सेवक को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करेगा? (ख) आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करने के संबंध में विगत 05 वर्षों में समय-समय पर आशा कार्यकर्ताओं माननीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा पत्र शासन एवं विभाग को प्रेषित किए गए हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावे, पत्रों पर विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है, तो अवगत करावें? (ग) क्या आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करने के संबंध में शासन द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। अनुशंसा पत्र व विभाग द्वारा निराकरण कार्यवाही सूचीबद्ध कर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आशा एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता है जिसका चयन ग्रामसभा द्वारा ग्राम की विवाहित महिलाओं में से किया जाता है तथा इन्हें कार्याधारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
126. ( क्र. 3633 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को एक निश्चित सेवा अवधि के उपरान्त पदोन्नति किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक सागर संभाग में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त/मृत हो चुके हैं? विभागवार/पदवार विस्तृत विवरण देवें? (ख) क्या विभागों में पदोन्नति के संबंध में किन-किन माननीय न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गई है? विस्तृत विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार माननीय न्यायालय की रोक उपरांत किन-किन विभागों में पदोन्नति (कार्यवाहक) दी जा रही है? विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित गृह विभाग की भाँति अन्य विभागों में भी पदोन्नति किए जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पद रिक्त होने/पात्रता होने पर। सागर संभाग में 08 कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
127. ( क्र. 3638 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन है? सूची सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन भवनविहीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने से 18 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 04 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित है। (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा भूमि उपलब्ध होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सकों के रिक्त पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 3639 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक नरसिंहगढ़, कुरावर, बोडा एवं तलेन स्वास्थ्य संस्थाओं में कौन-कौन से रोग विशेषज्ञ व अन्य चिकित्सकों के पद कब से किन कारणों से रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक रिक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही कब की गई तथा कब तक रोग विशेषज्ञ एवं अन्य चिकित्सकों के पदों की पूर्ति कर दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण सिविल अस्पताल नरसिंहगढ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ा विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। (ख) वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1214 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण विशेषज्ञों की पदस्थापना में कठिनाई हो रही है परंतु सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में मेडिसिन, सर्जरी एवं स्त्रीरोग योग्यता के पीजी चिकित्सक/संविदा चिकित्सक कार्यरत हैं। इनमें से पीजी मेडिसिन संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक की पदस्थापना दिनांक 19.10.2022 को तथा 01 संविदा एन.एच.एम. स्त्रीरोग चिकित्सक की पदस्थापना 24.2.2022 को सि.अ. नरसिंहगढ़ में की गई है। विशेषज्ञों की कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों का प्रशिक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
129. ( क्र. 3642 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो एल.एच.वी./जी.एन.एम. प्रशिक्षण विभागीय तौर पर कराया गया है? यदि हाँ, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर कार्यभार सौंपा गया है? नहीं तो क्यों, कारण सहित जानकारी दें? (ख) ऐसी कितनी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिन्होनें विभागीय जी.एन.एम. का प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई हैं उन्हें स्टॉफ नर्स का दायित्व सौंपा गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें नहीं तो क्यों कारणों का उल्लेख करें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जून, 2017 अनुसूची - 2 (नियम 6 ) में लेख अनुसार जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात उम्मीदवारों को स्टॉफ नर्स के रिक्त पद पर नियमानुसार पदोन्नत किया जाने का प्रावधान है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में पदोन्नति संबंधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से पदोन्नति बाधित है। (ख) विभागीय जी.एन.एम. का प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई 159 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/महिला स्वास्थ्य अभ्यागिता को स्टॉफ नर्स का दायित्व सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना
[नर्मदा घाटी विकास]
130. ( क्र. 3643 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना की नहरों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र कसरावद में निर्धारित लक्ष्य अनुसार रकबा सूचित किया जा रहा है? हाँ तो बताएं? नहीं तो क्यों? (ख) क्या ओंकारेश्वर परियोजना के कमाण्ड एरिया के 30 हजार एकड कृषि रकबे को रबी सीजन में सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है? हाँ तो क्यों इस लापरवाही में जवाबदेही सुनिश्चित कर जानकारी दें? (ग) क्या ओंकारेश्वर परियोजना की नहरों के निर्माण के समय जो अधिकारी पदस्थ थे क्या उन्हीं को वर्ष 2022 में जांचदल में शामिल कर जाँच कराई गई थी? यदि हाँ, तो क्यों क्या इससे जांच प्रभावित नहीं हुई है? निष्पक्ष जांच हेतु किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच कराई जानी थी? उनके पद नाम सहित जानकारी दें। (घ) इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर से नगर कसरावद के कचहरी तालाब को फीड करने की कोई योजना बनाई गई है? हाँ तो तालाब को कब तक भरा जावेगा नहीं तो क्यों कारण दें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासन की संपत्तियां
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
131. ( क्र. 3646 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अभी तक कौन-कौन सी संपत्ति, किस-किस शहर की, सर्वे नंबर, रकबा, निर्धारित मूल्य क्या था? कितने में बेची? विवरण दें तथा बतावें कि अभी तक विक्रित संपत्ति के विक्रय से कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? (ख) संपत्ति के विक्रय के बाद राशि के समायोजन का क्या नियम है? जिस विभाग की संपत्ति है, क्या सारा पैसा उस विभाग को दिया जाता है या कुछ आंशिक रूप दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? (ग) सूचीबद्ध और कितनी संपत्ति है जिसे विक्रय किया जाना है? वह संपत्ति किस-किस विभाग की है? राज्य के बाहर वाली कौन-कौन सी संपत्ति है जो विक्रय हेतु सूचीबद्ध है? बताएं कि धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले की कौन-कौन सी संपत्ति विक्रय के लिए विभाग के पास सूचीबद्ध है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। अभी तक विक्रित परिसम्पत्ति से कुल राशि रूपये 554.33 करोड़ प्राप्त हुये हैं। (ख) संपत्ति के विक्रय उपरांत प्राप्त राशि को राज्य शासन के राजस्व मद में जमा किया जाता है। सिर्फ परिसमापक की परिसम्पत्तियों के विक्रय के उपरांत राशियों के समायोजन हेतु योजना बनाई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है।
विभाग में भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
132. ( क्र. 3647 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1.1.2023 की स्थिति में लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले तीन वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
खरगोन जिले में उपलब्ध सामग्री की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
133. ( क्र. 3649 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में दिनांक 15.2.2023 की स्थिति में विभाग के पास उपलब्ध विस्तृत जानकारी जैसे कि मोटर पंप हैंड पंप केसिंग पाइप जीआई पाइप की जानकारी जिले में उपलब्ध है? कितनी उनकी स्थिति उपयोगी है या नहीं? यदि नहीं, है तो क्या कारण है एवं जो उपलब्ध सामग्री है उसका किन-किन कार्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है? क्या उसके कोई कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सामग्री किस कार्य हेतु जिले में आवंटित हुई थी? क्या कारण है कि वर्तमान तक उस कार्य हेतु उसका उपयोग नहीं किया गया एवं जो सामग्री उपयोगी नहीं बची उसके लिए दोषी कौन है एवं उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? (ग) उक्त सामग्री में शब्दों में इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया? विस्तृत जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पेयजल कार्यों हेतु सामग्री का उपयोग आवश्यकता एवं स्वीकृति अनुसार ग्रामीण जल प्रदाय व्यवस्था हेतु किया जाता है। सभी सामग्री उपयोगी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उक्त सामग्री अभी विभागीय भंडार में उपलब्ध है, इसका उपयोग ग्रामों की पेयजल व्यवस्था हेतु किया जाना प्रावधानित है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कर्मचारियों की गई हड़ताल की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
134. ( क्र. 3650 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 3 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग के अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की है यदि कि है तो कब-कब की गई? जानकारी देवें। यदि हड़ताल की जानकारी विभाग को नहीं है तो ऐसा कब-कब हुआ है? जबकि लगभग 80% एक ही श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मी अवकाश पर रहे हो दिनांक एवं कारण सहित जानकारी दें। (ख) उक्त समय अवधि में क्या स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर प्रदेश स्तर पर विभाग को कितने ज्ञापन दिए ज्ञापन की छायाप्रति एवं उन मांगों पर आज दिनांक तक क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या किया गया आदेश निर्देश एवं किए गए कार्य संबंधित समस्त पत्रकारों की छायाप्रति देवें। (ग) क्या हड़ताल समाप्त करने हेतु विभाग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन या प्रशासन ने कब-कब, क्या-क्या आश्वासन दिए दिए गए? आश्वासन की जानकारी देवें एवं आज दिनांक तक उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई कार्यवार विस्तृत जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। विभाग अंतर्गत राज्य/संभाग/जिला स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ एवं अन्य संगठनों द्वारा क्रमश: मध्यप्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघो द्वारा संचालनालय को समय-समय पर अपनी मांगों के संबंध में (विगत वर्ष 2021 से 2023 की स्थिति में) ज्ञापन सौंपे गये है। जी नहीं। जी हाँ। विभाग अंतर्गत प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी/कर्मचारी महासंघ एवं अन्य संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक 03 जनवरी, 2023 से दिनांक 08 फरवरी, 2023 तक सामूहिक अवकाश पर रहते हुये हड़ताल की गई। विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। विभाग को प्राप्त ज्ञापनों पर परीक्षणोपरांत समय-समय पर उनके निराकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की जाती हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी/कर्मचारी महासंघ एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को संचालनालय स्तर पर चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जिसमें मांगों के निराकरण हेतु महासंघ एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारियों की सहमति के आधार पर मांगों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
135. ( क्र. 3651 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में खरगोन जिले में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की स्थिति किस स्तर पर लंबित है? कितने प्रतिशत पूर्ण हुई? घोषणाओं की सूची विषयवार देवें। (ख) मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या अलग से बजट राशि संबंधित विभाग को जारी की जाती है या पहले से स्वीकृत बजट राशि में ही घोषणाओं के कार्य पूर्ति की जाती है? इन घोषणाओं को करते समय इसके बजट तथा समय-सीमा के निर्धारण संबंधित दिशा-निर्देश हैं तो कॉपी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया हैं। विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्यवाही की जाती है। इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
विभागीय कार्य योजनाओं के साथ तकनीकी कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
136. ( क्र. 3654 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल घर घर परिवार को प्राप्त हो सकें, इस हेतु तेजी से निरंतर कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी समस्त कार्ययोजनाओं के साथ ही अन्य विभागीय तकनीकी कार्य भी किये जाना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ ही अन्य विभागीय तकनीकी कार्यों को किये जाने हेतु प्रदेश भर में कितने इंजीनियर/तकनीकी ज्ञान रखने वाले एवं माध्यम मैकेनिक (मिस्त्री) तकनीकी कार्य किये जाने हेतु कितना अमला कार्यरत है? जानकारी देंl (घ) अवगत कराएं कि क्या वर्तमान में कार्यरत सम्पूर्ण विभागीय अमले से बनती जा रही कार्ययोजनाओं एवं पुरानी भी योजनाओं के साथ साथ हैंडपम्प मरम्मत इत्यादि कार्य संभव/ नियंत्रित हो सकेंगे तो इस हेतु विभागीय कार्यों को किये जाने हेतु अमले में (स्टाफ) वृद्धि की नीति कार्ययोजना क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
137. ( क्र. 3655 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सेवाकर्मियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जन स्वास्थ्य रक्षकों को विगत वर्षों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया? (ख) यदि हाँ, तो तत्कालीन समय में प्रशिक्षित संबंधित जन स्वास्थ्य रक्षकों से कुछ समय कार्य भी लिया गया तथा कोरोना काल में भी इनकी सेवाएं ली गई? (ग) साथ ही बताएं कि विगत कई वर्षों से विभागीय अनेक कार्यों को किये जाने के पद रिक्त होने से कठिनाइयाँ भी महसूस की जाती हैं एवं रिक्त पदों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है? (घ) बताएं कि क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों को संविदाकर्मी के रूप में लिए जाने हेतु संबंधितों द्वारा एवं अनेक संस्थाओं के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मांग की जाती रही, तो इन्हें कब तक संविदाकर्मी के रूप में लिए जाने हेतु योग्य निर्देश/ आदेश दिए जायेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण एक योजना के अंतर्गत दिया गया था। सेवाकर्मियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षको से कार्य लिये जाने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये। कोरोनाकाल के दौरान अनेक व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर सेवायें दी गई थी। (ग) जी नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था कर समय-समय पर रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। (घ) विभाग में जन स्वास्थ्य रक्षक नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है, न ही इन्हें संविदाकर्मी के रूप में लिए जाने कोई योजना है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
प्रदेश में प्रतिबंधित दवाइयां
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
138. ( क्र. 3658 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत 10 वर्षों में प्रदेश में एबार्शन एवं अन्य उपचार के लिए कौन-कौन से दवाइयों को किन-किन कारणों से प्रतिबंधित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के बावजूद प्रदेश में कौन-कौन सी दवाइयों किन-किन कारणों से बिक रही है इसकी जांच इंदौर उज्जैन संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 2018 के पश्चात कब-कब, कहाँ-कहाँ की जानकारी देवें? (ख) क्या प्रदेश के समस्त जिलों एबार्शन के उपचार के लिए MT kit/MT pill दवाई प्रतिबंधित है क्या यह भी सही है कि प्रतिबन्ध के बावजूद भी गर्भ निरोधक दवाइयां रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलो में अधिकारियों की लापरवाही/अनियमितता के कारण सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों ने कब-कब इसकी जांच की और किस-किस मेडिकल स्टोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) क्या मेडिकल स्टोर संचालक को प्रत्येक 5 वर्षों में लाइसेंस पुनर्जीवित करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या इसमें दस्तावेज के साथ फ्रीज खरीदी का बिल हरबार लगाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 (A) के अंतर्गत औषधियों के निर्माण को प्रतिबंधित किये जाने का अधिकार केन्द्र सरकार को प्रदत्त है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 (A) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई औषधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जो कि भारत सरकार की वेबसाइट लिंक https://cdsco.gov.in पर भी प्रदर्शित है। जानकारी निरंक हैं। इंदौर, उज्जैन संभाग से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) जी हां, जी नही, अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
सामान्य प्रशासन के निर्देशों का पालन
[सामान्य प्रशासन]
139. ( क्र. 3659 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी/अधिकारी/लिपिक (शिक्षक को छोड़कर) के लिए एक ही पद, एक ही शाखा में कितने समय तक कार्य कर सकते है? क्या इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के कोई नियम हैं? यदि हाँ, तो प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उज्जैन संभाग में एसे कितने अधिकारी/कर्मचारी/लिपिक या अन्य हैं जो एक ही पद पर एक ही कार्यालय में एक ही शाखा में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं? उनकी सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) संदर्भित क्या यह सही की शासन के नियमों के विरुद्ध एक ही पद एक ही कार्यालय में एक ही शाखा में 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्य नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन के नियमों के अनुरूप क्या यह भी सही है की एक ही पद पर अधिक समय तक वित्तीय कार्य या अन्य कार्य करने से अनियमितता बढ़ती है? (घ) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिलों में एक पद पर वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को कब तक अन्यत्र शाखा एवं अन्यत्र कार्यालय में स्थान्तरित किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) उज्जैन संभाग में 719 अधिकारी/कर्मचारी 03 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (घ) कर्मचारियों का उनकी बौद्धिक क्षमता एवं कार्यनिष्ठा के आधार पर समय-समय पर कार्य एवं स्थान परिवर्तन किया जाता है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
विकास कार्यों की स्वीकृति
[सामान्य प्रशासन]
140. ( क्र. 3660 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तराना विधानसभा क्षेत्र 214 के अंतर्गत वर्ष 2019 से अब तक कितने कार्य स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किये है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित सभी पत्रों पर CM- Monit A, CM Monit B में बैठक दिनांक तक कितनी स्वीकृतियां संक्षिप्त रूप से दर्ज हुई हैं? उन सभी की जनरेटेड कॉपी की प्रतियां देवें। (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए cm monit के माध्यम से कितने कार्यों की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जल संसाधन, धर्मस्व एवं अन्य विभागों में प्रेषित की गयी है? Cm monit से प्रेषित की गई कार्यवाही एवं प्राप्त कृत कार्यवाही की प्रतिलिपियाँ देवें। (घ) क्या 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित सदस्य को अवगत कराने का प्रावधान है? यदि है तो बैठक दिनांक तक नियम अनुसार विभाग द्वारा कितनी आवश्यक कार्यवाही की गई हैं? सभी विभागों के टर्मिनल में उपलब्ध मेरे पत्रों पर की गयी कार्यवाहियों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शहरी एवं ग्रामीण क्षत्रों में प्रत्येक घर में नल जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
141. ( क्र. 3661 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल पहुंचाने के कितने कार्य पूर्ण हो चुके है? कितने शेष हैं? कितने प्रगतिरत हैं? (ख) उज्जैन ज़िले में कितनी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रचलित हैं? उनकी संख्या देते हुए सभी कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतियां देवें। (ग) उज्जैन जिला में आपके विभाग द्वारा वर्तमान में कितनी एजेंसियों के द्वारा कार्य करवाये जा रहे हैं? भुगतान एवं शेष भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) जल जीवन मिशन योजना शुरू होने से अब तक कितने कार्य प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र तराना में हो चुके हैं? कितने कार्य स्वीकृत हैं? कितने कार्य किये जाने शेष है और कितना लक्ष्य अभी बाकी है? पृथक पृथक जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
भर्ती कर्मचारियों को विभाग में स्थायी रूप से नियोजित किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
142. ( क्र. 3662 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में भर्ती किये गए कर्मचारियों को विभाग में स्थायी रूप से नियोजित करने हेतु योजनाकाल से अब तक क्या-क्या नियम जारी किए गए? उनकी प्रतियाँ देवें। (ख) क्या 04 मार्च, 2008 को स्वास्थ्य आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी? यदि हां, तो उक्त बैठक में कितने सुझावों पर निर्णय लिया गया और कितने विभागीय आदेश जारी हुए? प्रतियाँ देवें। (ग) क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों के हित में उक्त समिति द्वारा बैठके आयोजित की गयी हैं? यदि हाँ, तो कितनी बैठक आयोजित की गई? उन सभी बैठकों के कार्यवाही विवरण उपलब्ध करावें। (घ) क्या वर्ष 1995 से अब तक जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में सुविधाएं, स्वीकृत बजट, प्रशिक्षण एवं मानदेय में परिवर्तन के लिए कितने परिपत्र जारी किए गए हैं? उन सभी की प्रतियां देते हुए योजना की नियमावली व पालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में किसी भी प्रकार की भर्ती विभाग द्वारा नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
3 वर्ष पश्चात् भी स्थानांतरित नहीं किया जाना
[सामान्य प्रशासन]
143. ( क्र. 3669 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को एक ही स्थान पर 3 वर्ष पश्चात् अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में कौन-कौन आई.ए.एस. अधिकारी कब-कब से पदस्थ हैं? विभागवार जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखित 3 वर्ष से अधिक कौन-कौन आई.ए.एस. अधिकारी भोपाल संभाग में पदस्थ हैं उन्हें प्रावधान अनुसार कब तक अन्यत्र स्थानांतरित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 03 वर्ष से अधिक अवधि से भोपाल संभाग (मैदानी स्तर) में कोई आई.ए.एस. पदस्थ नहीं है। आई.ए.एस. अधिकारियों के स्थानांतरण सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा पर प्रशासकीय आधार पर किये जाते हैं, इस पर राज्य की स्थानांतरण नीति लागू नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्टेनोग्राफी के छात्रों को सी.पी.सी.टी. की अनिर्वायता खत्म करना
[सामान्य प्रशासन]
144. ( क्र. 3670 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-5/2013 2013/1-3 भोपाल दिनांक 1/7/2013 एवं 3–6/2016/1–3 भोपाल दिनांक 27/07/2016 को जारी परिपत्र अनुसार स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 के पद पर सीधी भर्ती की योग्यता परिपत्र के पैरा-3 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त वि.वि./संस्थाओं से एक वर्षीय कम्प्युटर डिप्लोमा 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से व्यापम द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद् से 80 एवं 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से शार्टहैण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्धारित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सहायक ग्रेड-3 के पद पर सीधी भर्ती हेतु सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश "क" में उल्लेखित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के बावजूद स्टेनों/शार्टहैण्ड के छात्रों को सी.पी.सी.टी. की अनिवार्यता रहेगी? यदि हाँ, तो क्या स्टेनो के छात्रों से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा व टायपिंग सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त करेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियमित संविदा कर्मचारियों की जानकारी
[संस्कृति]
145. ( क्र. 3673 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय से कितने नियमित/संविदा के पद स्वीकृत है? पदवार कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारी की नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय संस्कृति विभाग द्वारा स्वीकृत सभी नियमित पदों में से केवल एक विशेष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को ही क्यों किस उद्देश्य से संविदा पर भरे जाने का सुझाव दिया गया? इसका क्या उद्देश्य था? उक्त संबंध में प्रस्तावित एजेंडा बिन्दु की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05 जून, 2018 की संविदा नीति अनुसार 05 वर्ष की अवधि पूर्ण उपरांत कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया? कर्मचारी के नाम सेवा अवधि एवं नियमितीकरण किये जाने के आदेश की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय संस्कृति विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही प्रचलित है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभागान्तर्गत सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में कुल 353 नियमित पद स्वीकृत हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) विभागान्तर्गत सांची विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 2014 के एजेण्डा क्रमांक 1 में पारित निर्णयानुसार चतुर्थ श्रेणी के पद की पूर्ति संविदा आधार पर की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) विषयांतर्गत उक्त के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभागान्तर्गत उक्त के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। संलग्न पत्र जावक 133 दिनांक 17.01.2023 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
खाद्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
146. ( क्र. 3674 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी तरह की खाद्य सामग्री बेचने वालों को खाद्य लाइसेंस प्राप्त करना एवं रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? यदि हाँ, तो इस नियम के अंतर्गत अनूपपुर जिले में कितने खाद्य सामग्री विक्रेताओं ने आज दिनांक तक लाइसेंस प्राप्त किया है और रजिस्ट्रेशन कराया हैं तथा कितने लोग बिना लाइसेंस एवं पंजीयन के खाद्य सामग्री बेच रहे हैं? पृथक-पृथक संख्या बताई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विक्रेताओं को नियंत्रित एवं निरीक्षण के लिये कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? उनके नाम एवं पद बताते हुए उनकी पदस्थापना की अवधि बताई जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने लीगल सैम्पल कब-कब लिये गये, खाद्य विक्रेताओं के नाम पता बताते हुये यह बताया जाये कि उनकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? उनका परिणाम क्या रहा? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित सैम्पल के विरूद्ध कितने प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) जिला अनूपपुर में श्री पेनेन्द्र मेश्राम खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.03.2021 से पदस्थ है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है।
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को वार्षिक वेतन का लाभ
[वित्त]
147. ( क्र. 3679 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय सेवकों को दिनांक 30 जून तक (एक वर्ष की) सेवा करने के उपरांत प्रति वर्ष 01 जुलाई को वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां, तो ऐसे शासकीय सेवक जो दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं, उन्हें 01 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है, जबकि शासकीय सेवक पूर्ण वर्ष सेवारत रहता है? (ग) मध्यप्रदेश में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी उक्त लाभ से वंचित किये गये हैं? विभागवार जानकारी देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. मूलभूत नियम 26 के अनुसार 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरांत प्रतिवर्ष वेतनवृद्धि देय होती है तथा एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से आगामी तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता आती है। दिनांक 01 जुलाई को शासकीय सेवा में नहीं होने से वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। (ग) न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित होने से प्रकरण पर वर्तमान में विचार नहीं किया जा सकता है।
प्रश्नों का पूर्ण उत्तर उपलब्ध कराया जाना
[सामान्य प्रशासन]
148. ( क्र. 3682 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 26/07/2022 के विधान सभा प्रश्न क्र. 746, 871 एवं 884 तथा प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 739 के भाग (ख) एवं (ग) उत्तर दिनांक 10 अगस्त, 2021 के उत्तरों की जानकारी समय-सीमा से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पटल पर नहीं रखी गई है? (ख) यदि हाँ, तो ऐसे कौन से कारण है कि समय-सीमा से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विधानसभा सदस्य का उत्तर नहीं दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांकित विधानसभा प्रश्नों का पूर्ण उत्तर उपलब्ध कब तक करा दिये जाएंगे समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नों का स्वरूप विस्तृत होने के कारण समस्त विभागों/जिलों से जानकारी प्राप्त नहीं होने से। (ग) प्रश्नों की जानकारी संबंधित विभागों/जिलों से प्राप्त होने पर विधानसभा सचिवालय को उत्तर प्रेषित किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
शराब लाइसेंसियों द्वारा कूटरचित बैंक चालान
[वाणिज्यिक कर]
149. ( क्र. 3684 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015-16 से लगायत 2017-18 में शराब लाइसेंसियों द्वारा जमा किए बैंक चालान कूटरचित और हेराफेरी के अपराध में एकल नस्ती प्रस्ताव क्रमांक 7/ठेका/2018-19/460, दिनांक 05.03.2018 तथा शासन का पत्र क्रमांक 899/1241/2018/2/ पांच, दिनांक 22.03.2018 को प्रमुख सचिव के अनुमोदन पर, आर.पी. श्रीवास्तव, उप सचिव, वाणिज्यिक कर ने आदेश क्रमांक 2435/1241/2018/2/पांच, दिनांक 14.09.2022 जारी करके निरस्त कर दिया है? यदि हाँ, तो इस आदेश की प्रति देते हुए बतायें कि इस आदेश उपरांत किन आरोपी लाइसेंसियों और अन्य पर कितनी-कितनी राशि की वसूली की जाना है? (ख) उल्लेखित आदेश के उपरांत राशि वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार एकल नस्ती पॉलिसी जारी की जा सकती थी? यदि नहीं, तो क्यों और निरस्त क्यों करना पड़ा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ब्याज राशि का दुरूपयोग करने
[वित्त]
150. ( क्र. 3690 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय कार्यालयों, निगम, मण्डलों, आयोग तथा सरकार से संबंधित कार्यालयों में खाता खोलने (बचत/चालू) के क्या नियम है? (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने कार्यालयों में बचत खाता किस अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत खोला जाता है? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने कितने प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त हुए तथा वित्त विभाग ने क्या कार्यवाही के निर्देश/ आदेश जारी किये? नियम तथा पत्र की प्रति सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में खातों की जानकारी के लिये वित्त विभाग में कोई मॉनिटरिंग टीम कार्यरत है? नियमों तथा आदेशों के साथ संपूर्ण जानकारी दें। यदि नहीं, तो प्रश्नांश (क) में मनमाने तरीके से खाता खोलने पर विभाग की कोई नैतिक जिम्मेदारी है अथवा नहीं है? क्या वित्त विभाग से सभी विभागों को अपने हिसाब से कार्यवाही करने की खुली छूट है? इस संबंध में कई बार जानकारी संज्ञान में आने के बाद तथा मा. वित्त मंत्री द्वारा सदन में बचत खाते से ब्याज राशि प्राप्त होने की जानकारी दी जाना नियम के अंतर्गत है अथवा नियम विरूद्ध है? क्या असत्य जानकारी सदन में प्रस्तुत कराई जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक इसके विरूद्ध कोई ठोस कदम विभाग कब तक उठायेगा? निश्चित समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयोजित कार्यक्रमों में राज्य सरकार से प्राप्त राशि का दुरूपयोग
[संस्कृति]
151. ( क्र. 3691 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में कितने कार्यक्रम आयोजित/स्पान्सर के रूप में किये हैं? जिले का नाम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम में कुल कितना व्यय सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बताये। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में विभाग ने राज्य सरकार को कितने बजट का प्रावधान किया था? कितना बजट आवंटित हुआ है? कितना बजट किस-किस कार्यक्रम में उपयोग किया गया? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा पृथक-पृथक बनाकर दें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में कार्यक्रमवार कितना-कितना व्यय किस प्रयोजन से किस कार्य के विरूद्ध किस के द्वारा कब-कब किया गया? (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रचार-प्रसार पर कितना व्यय किया गया है? इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म, शॉट मूवी, वेनर, हैण्डबिल एवं अन्य सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा पृथक-पृथक बनाकर बतायें। (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में इन आयोजनों में भारत सरकार, राज्य सरकार, गणमान्य नागरिकों सहित कितने लोगों ने किस स्वरूप में कितने दिनों के लिये शिरकत/सहभागिता निभाई? अतिथि का नाम, पदनाम, पते की, जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ'' अनुसार। (ख) बजट प्रावधान तथा आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब'' अनुसार तथा शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ'' अनुसार। (ड.) संस्कृति विभाग के आयोजन नि:शुल्क होते है। इन कार्यक्रमों का अवलोकन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस तरह का अभिलेख कार्यालय द्वारा नहीं रखा जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ'' एवं “स'' अनुसार।
कोविड़-19 वायरस से मरीजों की मृत्यु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
152. ( क्र. 3693 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के दिनांक 25.03.2022 क्र. 4418 के प्रश्नांश (क) से (घ) के उत्तर में बताया गया था कि 04 मरीजों की प्रश्नांकित अवधि में मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई, सभी मरीजों का रेपिड एंटीजन टेस्ट एवं आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कराया गया? उक्त टेस्ट की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव थी तथा दोनों रिपोर्ट सभी मरीजों की प्राप्त हो गई है? आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत रेमडिसीवर इंजेक्शन कोविड वायरस के उपचार हेतु प्रोटोकॉल अनुसार लगाये गये? मुख्य नगर पालिका नर्मदापुरम के कर्मचारियों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत 4 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया? कोविड-19 संक्रमण से मृत होने पर मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि 50,000/- प्रदान करने की कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांकित 4 मरीजों के नाम, पते की जानकारी दें तथा रेपिड एंटीजन एवं आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट की छायाप्रति दें। साथ ही मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। 04 मृतकों में से 01 मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 03 मृतकों के वारिसानों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उन्हें अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की गई। शेष 03 मृतकों के वारिसानों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण एवं संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
153. ( क्र. 3696 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में किन-किन ग्रामों, वार्डों में आंगनवाड़ी केन्द्र, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है एवं किन-किन ग्रामों एवं मजरा टोलों, आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विकासखण्ड सिरोंज लटेरी में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक, सहायक संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई है? निरीक्षण प्रतिवेदन सहित केन्द्रवार, विकासखण्डवार, माहवार जानकारी उपलब्ध करावें। आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के क्या नियम निर्देश है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में आंगनवाड़ी केन्द्रों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताऐं, किशोर बालिकाऐं दर्ज है? केन्द्रवार जानकारी देवें तथा बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताऐं एवं किशोरी बालिकाओं की मासिक उपस्थिति क्या है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उपरोक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों, गर्भवती, धात्री माताऐं, किशोर बालिकाओं को क्या-क्या पोषण आहार दिया जा रहा है? पोषण आहार के मेनू चार्ट उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संचालित योजनाओं के ऋण स्वीकृति आवेदन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
154. ( क्र. 3697 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज लटेरी में दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभाग की संचालित योजनाओं के ऋण स्वीकृति हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुये एवं इन आवेदनों को कौन-कौन सी बैंको को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित किये गये है? हितग्राहीवार, योजनावार, बैंकवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में कौन-कौन से हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति हुई? कितनों की अस्वीकृति हुई? ऋण प्रकरणों के कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। ऋण स्वीकृत हितग्राहियों के नाम, पता, स्वीकृत ऋण राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं से स्वरोजगार इकाई स्थापना हेतु कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? इन योजनाओं के स्वीकृति के नियम निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) विदिशा जिले में स्वरोजगार योजनाओं के तहत कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ? लक्ष्य के विरूद्ध कितने ऋणों की स्वीकृति हुई? प्राप्त आवेदन संख्या, बैंकों में लंबित प्रकरण संख्या, बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरण संख्या, बैंकों द्वारा ऋण वितरण प्रकरण संख्या वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऋण स्वीकृत हितग्राहियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-अ अनुसार है। प्रश्नांश अवधि में कुल 196 प्रकरण विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हुयें जैसे- सिबिल स्कोर कम होना, प्रोजेक्ट नोट वायबल, दस्तावेजों की पूर्ति न होना, लक्ष्य पूर्ति होना आदि। (ग) विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में 15-25 प्रतिशत तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25-35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान एवं CGTMSE फीस प्रतिपूर्ति का प्रावधान अधिकतम 7 वर्ष के लिये हैं। इन योजनाओं के नियम निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत कुल लक्ष्य 58 प्रकरणों का एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के लक्ष्य 1800 प्रकरणों के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित किये गये। लक्ष्य के विरूद्ध प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 93 प्रकरणों तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत 437 प्रकरणों में ऋण स्वीकृति हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र-''स'' अनुसार है।
रजिस्ट्रियों में की गई हेराफेरी की जांच
[वाणिज्यिक कर]
155. ( क्र. 3704 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक के मध्य जमीन की कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं तथा शासन को कितना राजस्व लाभ प्राप्त हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि रजिस्ट्री करने के शासन ने क्या-क्या नियम बनाये हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें एवं यह भी बतायें कि इसी समयावधि में कहां-कहां नियमों के विपरीत रजिस्ट्री हुई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि उक्त विक्रय की गई भूमि पर किसके द्वारा कहां-कहां के खसरा नंबर पर कितने-कितने रकवा पर बिना किसी स्वीकृति के कॉलोनी काटकर आवास बनाकर बेचे जा रहे है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि एक ही जमीन की दो बार उसी भूमि की रजिस्ट्री उपरोक्त कार्यालय से हुई तो किस-किस की? ऐसे दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी पर कार्यवाही की जावेगी तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक के मध्य 102460 रजिस्ट्रियां हुई हैं तथा शासन को रूपये 340.82 करोड़ का राजस्व लाभ प्राप्त हुआ है। (ख) रजिस्ट्री करने के लिए शासन द्वारा मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 बनाये गए हैं, जिसकी छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। टीकमगढ़ जिले में इस समयावधि में नियमों के विपरीत रजिस्ट्री किये जाने की कोई जानकारी संज्ञान में नहीं आई है, अत: जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बिना किसी स्वीकृति के कालोनी काटकर आवास बनाकर बेचे जाने की जानकारी टीकमगढ़ जिले में निरंक है। (घ) ऐसी कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है, अतः जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।