मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2021
भाग-1
स्थायी
आदेश 13-क
के अनुसरण में
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
त्योंथर
मुख्यालय में स्वीकृत
100
बिस्तरीय
अस्पताल का
निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 1093 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत त्योंथर मुख्यालय में वर्ष 2007 से स्वीकृत 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के लिए स्वीकृत चिकित्सीय पदों सहित अन्य स्टॉफ के पदों की श्रेणीगत स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट की जाये। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट किया जाय, कि उक्त सिविल अस्पताल के लिए स्वीकृत विभिन्न पदों की परिपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त है तो शासन की उक्त पदों की रिक्तता को भरे जाने की कार्य योजना है समय-सीमा सहित स्पष्ट किया जाय। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट किया जाय, कि सिविल अस्पताल त्योंथर में वर्तमान में निर्माणाधीन शासकीय आवासीय भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा भवनों के निर्माण की आखिरी तय समय-सीमा क्या है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, 3615 पदों के विरूद्ध मात्र 674 विशेषज्ञ उपलब्ध है तथा विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, उपलब्धता अनुसार चिकित्सक एवं सहायक स्टाफ के पदपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सिविल अस्पताल त्योंथर में 02 एफ टाइप, 04 जी टाईप एवं 04 एच टाईप आवास गृह स्वीकृत हैं, वर्तमान में 04 जी टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिनका निर्माण पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। 04 एच टाईप एवं 02 एफ टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जावेगा। उक्त निर्माण कार्य आगामी 10 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
कोविड-19 के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( क्र. 1456 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने कोविड सेंटर बनाये गये थे? उनकी निजी एवं शासकीय नामवार जानकारी देवें। (ख) प्रत्येक कोविड सेंटर को कितनी राशि प्रदाय की गई है? मदवार, केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) कोविड सेंटर में भर्ती मरीज पर, प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन कितना खर्च किया गया? भोजन एवं दवाइयों पर जानकारी भी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मध्यप्रदेश में 262 कोविड सेंटर बनाये गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) राशि कोविड सेंटर को प्रदाय नहीं की गयी है। राज्य स्तर से जिलों को राशि आवंटित की गई है। विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
ग्रामीण नल-जल योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
3. ( क्र. 1458 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. जल निगम द्वारा बागोद, नांदिया, पिपल्या, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में कितने ग्राम सम्मिलित है? क्या यह योजना पूर्ण हो गई है, इसकी लागत कितनी है एवं कब पूर्ण हुई है? (ख) ग्राम में नल-जल योजना पूर्ण होने का मापदण्ड क्या है? (ग) क्या ग्रामों में नल-जल योजना के लिये पक्के सी.सी. रोड खोदे गये है? यदि हाँ, तो उन्हें पुन: निर्माण की क्या व्यवस्था की गई है? (घ) वर्ष 2019-20 में तत्कालीन मंत्री जी द्वारा इस योजना की जाँच के आदेश दिये गये थे? क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 64 ग्राम सम्मिलित हैं। स्वीकृत लागत रू. 7508.76 लाख है, योजना पूर्ण नहीं हुई है। (ख) अनुबंध के अनुसार अनुबंधित सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात जलप्रदाय प्रारंभ होने की स्थिति में योजना को पूर्ण माना जाता है। (ग) जी हाँ। मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा पाईप लाईन टेस्टिंग उपरांत किया जाता है। (घ) जाँच के लिये आदेश प्रसारित नहीं किये गये थे। जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अशोकनगर जिले में कोविड स्टाफ की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 1920 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में कोविड स्टाफ के अंतर्गत किन-किन पदों पर कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या निरंतर रखे जाने हेतु शासन की कोई प्रस्तावित योजना है यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन द्वारा अभी सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की भर्ती की गई है क्या उक्त भर्ती में कोविड-19 के तहत चयनित चिकित्सकों को वरीयता दी गई है यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अशोकनगर जिले में कोविड स्टॉफ अंतर्गत 07 आयुष चिकित्सक, 59 स्टॉफ नर्स, 12 ए.एन.एम, 15 लेब टेक्नीशियन एवं 09 फार्मासिस्ट की अस्थाई रूप से जिले में रखा गया था। (ख) कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु पूर्व से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को जिले में कोविड-19 महामारी प्रकरणों में लगातार कमी होने एवं पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने के कारण अस्थाई कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार सीमित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 तक निरंतर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की भर्ती की गई है। जी नहीं, कोविड-19 के तहत कार्यरत अस्थाई चिकित्सकों को सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की भर्ती में वरीयता देने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं होने से।
आयुष्मान भारत योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 2381 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिलों में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिए चिहिन्त किये गये है सूची उपलब्ध कराये। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटल में कितने मरीजों का आयुष्मान भारत योजना में इलाज हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई। (ग) उक्त योजनान्तर्गत संबंधित हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से विभिन्न जांचों के नाम पर राशि क्यों जमा करवाई जाती है विभिन्न जांचों को योजनान्तर्गत पैकेज में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। (घ) 1 जनवरी, 19 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश के हॉस्पिटल में उक्त योजनान्तर्गत मरीजों से जाँच के नाम पर राशि लेने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में मान. मंत्री जी को किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिले के आयुष्मान भारत ''निरामयम'' मध्यप्रदेश योजनान्तर्गत विशेषज्ञतावार (पैकेज) चिहिन्त अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिले के आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों (मरीजों) की संख्या (06 मार्च 2021 की स्थिति), अस्पताल का नाम एवं इलाज पर व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं, पैकेज में भर्ती से 7 दिवस पूर्व की गई जांचें, दवाइयों, कन्ज्यूमेबल एवं अस्पताल से छुट्टी होने के 10 दिन बाद तक की दवाइयां (अनुसरण) शामिल है। (घ) मान. सांसद गणेश प्रसाद एवं डॉ. विरेन्द्र कुमार तथा विधायक रामपाल सिंह, के पत्र क्रमशः दिनांक 25/11/2019, 09/09/2019 एवं 04/11/2019 के प्राप्त हुये। मान. सांसद/विधायक तथा भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिले के हितग्राहियों द्वारा आयुष्मान भारत योजना में अनियमित्ताओं हेतु प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
खाद्य एवं पेय पदार्थों की जप्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 2495 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब कहां-कहां से कितनी मात्रा में कितनी राशि की कौन-कौन सी नकली, मिलावटी, दूषित, मिथ्याछाप एक्सपायरी डेट की खाद्य एवं पेय पदार्थों खाद्य तेल, दूध, घी, मावा, पनीर, मिष्ठान व सिंथेटिक मावा, तम्बाकू युक्त पान मसाला, गुटखा जप्त किया है एवं जाँच हेतु नमूने लिये हैं? दिनांक 01 जनवरी, 2019 से फरवरी 2021 तक की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) जिला प्रशासन के निर्देशन में (क) अवधि में संयुक्त रूप से मारे गये छापे में कब किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहां से कितनी मात्रा में कितनी राशि की कौन सी दूषित, नकली, मिलावटी, मिथ्याछाप व एक्सपायरी डेट की खाद्य व पेय पदार्थों घी, मावा, पनीर, सिंथेटिक मावा को जब्त किया है एवं कितने नमूने जाँच हेतु लिये हैं। (ग) प्रश्नांकित किन-किन आरोपियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है एवं किन प्रकरणों में न्यायालय में चालान कब प्रस्तुत किया, किसमें नहीं एवं क्यों? कौन-कौन से प्रकरण शासन के विरूद्ध निर्णित हुये हैं एवं क्यों? (घ) प्रश्नांकित जब्त शुदा माल, खाद्य व पेय पदार्थो का निराकरण करने, नष्ट करने हेतु किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अभिहित, अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं कितनी मात्रा में कौन-कौन सी खाद्य/पेय सामग्री को नष्ट किया है और कितनी मात्रा में किसके पास जब्ती में है एवं क्यों? क्या शासन इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 2, 5, 3, 14, 15, 04, पर अंकित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 05, 02, 03, 14, 15 एवं 04 पर अंकित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम पर 03, 08, 09, 18 पर अंकित है। समस्त दर्ज किये गये प्रकरण मान. न्यायालय में लंबित होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत मान. न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जप्त शुदा माल को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण अवमानक खाद्य पदार्थों से संबंधित होने एवं उक्त प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही होने की प्रत्याशा में अभिहित अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित, जो जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 17 पर अंकित है। जप्त सामग्री की मात्रा जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 14 अनुसार है जो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के पास सुपुर्दगी में है।
जल-जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
7. ( क्र. 2683 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा, खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल-जीवन मिशन अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नल-जल योजना ग्राम दुपडावदा, नरसिंहगढ़, बेहलोला, पानवासा, बरथून, नंदवासाल, घिनौदा, नापाखेडी पाडल्याखुर्द, गोठडा, रामनगर, धतुरिया, मालाखेडी, जलवाल, बरामदखेडा, अंतलवासा, खाताखेड़ी, निमाड़ी, कडियाली, पिपलौदा पंथ, सोनचिडी, भाण्डला, कंथारखेडी, जलोद, सिपाहेडा, वाचाखेडी, कमठानी, चकनारायणगढ़, ब्राह्मणखेडी कलां आदि गांवों की योजनान्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कितनी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है? प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) क्या चंबल नदी आधारित 22 गांवों की नल-जल योजना अन्तर्गत गिंदवानिया, झिरमिरा, परमारखेडी के मध्य में स्थित खुरमुण्डी गांव को योजना से वंचित रहने पर पुन: उस योजना से जोड़ने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम खुरमुण्डी को तकनीकी कारणों से नागदा समूह जलप्रदाय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, तथापि ग्राम खुरमुण्डी को मध्यप्रदेश जल निगम की 1090 ग्रामों की नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक समूह जलप्रदाय योजना की डी.पी.आर. में सम्मिलित किया गया है।
संस्कृति विभाग द्वारा जिलों में किये गए आयोजन का भुगतान
[संस्कृति]
8. ( क्र. 3579 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा उज्जैन संभाग के जिलों में विगत पाँच वर्षों में क्या-क्या आयोजन संपन्न कराये गये? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) संस्कृति विभाग के अधीन कितनी अकादमी है? प्रत्येक की सूची प्रस्तुत करें। उनके विभाग प्रमुख कौन-कौन है? (ग) संस्कृति विभाग एवं उनके अधीन अकादमियों द्वारा उज्जैन संभाग अन्तर्गत जिलों में किये कार्यक्रमों में जलपान एवं भोजन व्यवस्था हेतु विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2016 से 2021 तक) में किस संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया। वर्षवार बताएं। उक्त संस्थाओं को जीएसटी या सर्विस टैक्स का कितना भुगतान किया गया।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार। शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दर के अनुसार GST/सर्विस टैक्स का भुगतान किया जाता है।
आयुष्मान भारत म.प्र. निरामयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 3995 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयन योजनान्तर्गत किस-किस श्रेणी के हितग्राहियों को किन-किन बीमारियों के इलाज हेतु भोपाल एवं रायसेन जिले के कौन-कौन से अस्पताल पंजीकृत है। (ख) क्या योजनान्तर्गत मरीजों के उपचार में जो पैकेज दिया जाता है उसमें जाँच की राशि सम्मिलित नहीं की गई है यदि नहीं, तो भोपाल एवं रायसेन के पंजीकृत अस्पताल मरीजों से जाँच के नाम पर राशि क्यों लेते है? (ग) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (ख) के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयन योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले के कितने व्यक्तियों को लाभ मिला विकासखण्डवार संख्या बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्मान भारत योजना में पात्र हितग्राही का नाम वर्ष 2011 की जनगणना SECC (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना) के डाटा में श्रेणी D1 से श्रेणी D7 तक ( श्रेणी D6 को छोड़कर), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार या संबल योजना में शामिल होना आवश्यक है, सभी बीमारियों का ईलाज विशेषज्ञतावार योजना से सम्बन्धित अस्पतालों में किया जाता है। भोपाल एवं रायसेन जिले के आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम योजनान्तर्गत विशेषज्ञतावार (पैकेज), पंजीकृत अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, पैकेज में जाँच की राशि सम्मिलित की गयी है। मरीज के भर्ती होने से सात दिवस पूर्व तक की गई जाँच पैकेज में शामिल है। शिकायत प्राप्त होने पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एस.एच.ए) मध्यप्रदेश द्वारा संबंधित अस्पताल पर कार्यवाही की जाती है। (ग) माननीय सांसद एवं विधायक से 3 शिकायतें तथा भोपाल एवं रायसेन जिले के हितग्राहियों से 395 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है, 386 शिकायतें का निराकरण किया गया हैं, केवल 9 शिकायतें भोपाल जिले में प्रचलन में है। संबंधित अस्पताल के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) रायसेन जिले में कुल 22,108 हितग्राहियों कों आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, विकासखण्डवार हितग्राहियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है।
स्वरोजगार की योजना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
10. ( क्र. 3996 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाने हेतु फरवरी 2021 की स्थिति में कौन-कौन सी योजनायें संचालित है? मापदण्ड एवं शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से फरवरी 2021 तक की अवधि में विभाग के किस-किस कार्यालय द्वारा किस-किस बैंकों को किस-किस योजना में ऋण हेतु कितने प्रकरण भेजे गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में किन-किन बैकों द्वारा ऋण दिया गया तथा कितने प्रकरणों में ऋण क्यों नहीं दिया? (घ) फरवरी 2021 की स्थिति में किस-किस बैंक में कितने प्रकरण लंबित है तथा उनका शीघ्र निराकरण हो इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु फरवरी 2021 की स्थिति में राज्य शासन की कोई भी स्वरोजगार योजना संचालित नहीं है, क्योंकि शासन द्वारा पूर्व में संचालित समस्त योजनाओं में ऋण वितरण की कार्यवाही 18.12.2020 पश्चात स्थगित कर दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में फरवरी 2021 की स्थिति में कोई भी योजना संचालित नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 4238 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में प्रदेश के जिलों में कितनी नवीन स्वास्थ्य संस्था स्वीकृत तथा उन्नयन की गईं तथा इनमें कितने पद स्वीकृत किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन संस्था स्वीकृत करने, संस्था उन्नयन करने तथा जिलों में पद स्वीकृत करने के उपरांत क्या इन संस्थाओं के क्रियान्वयन से संचालनालय (मुख्यालय) में पदस्थ अमले (तृतीय श्रेणी) का कार्य बढ़ता है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से आज तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में कितना अमला स्वीकृत किया गया है? नहीं तो क्यों? कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (घ) वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या एवं स्वीकृत पद संख्या एवं प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं स्वीकृत पद संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विगत 03 वर्षों में प्रदेश में 150 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत तथा उन्नयन की गई, इनमें 4345 पद स्वीकृत किये गये हैं। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में 11099 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत पद की जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में 11928 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
सीधी भर्ती में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 4239 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सागर संभाग में डी.पी.एच.एन.ओ. एवं प्राचार्य के कितने-कितने पद किस-किस जिले में रिक्त हैं? जिलेवार रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की जानकारी देवें। (ख) क्या डी.पी.एच.एन.ओ. के पद पर वर्ष 2009 में विभागीय सीधी भर्ती की गई थी, भर्ती उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति/पदोन्नति कब-कब की गई थी? (ग) क्या कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उक्त पदों पर सीधी भर्ती के उपरांत दिया गया है? यदि हाँ, तो विभागीय सीधी भर्ती में उक्त पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? (घ) उक्त रिक्त पदों की विभागीय सीधी भर्ती की पूर्ति कब तक पूर्ण की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, सीधी भर्ती के पदों की पूर्ति पदोन्नति से नहीं की गई, विभागीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 अनुसार कुल स्वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। इन पदों पर दिनांक 26.02.2014 एवं दिनांक 06.10.2015 को पदोन्नति की गई है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है।
म.प्र. पर्यटन मोटल को लीज पर दिये जाने हेतु जारी निविदा
[पर्यटन]
13. ( क्र. 4277 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. पर्यटन मोटल गाजीपुर जिला मण्डला को NIT N0 833/MPT दिनांक 23/12/2020 को ठेकेदार को लीज पर दिये जाने हेतु निविदा जारी की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो कितने वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। ठेकेदार का नाम पता निविदा राशि, निविदा की शर्तें एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) टूरिस्ट मोटल मण्डला इकाई को 90 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु मेसर्स एस. बी. इंटरप्राईसेस, दुकान नं. 04, कृषि उपज मण्डी, मंडला, म.प्र. 481661 को राशि रूपये 3,51,31,313/- (रूपये तीन करोड़, इक्यावन लाख, इक्कतीस हजार, तीन सौ तेरह मात्र) जमा करने हेतु LOA दिनांक 15/02/2021 को जारी किया गया है। निविदा की शर्तें पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार।
अनुकंपा प्रकरणों पर कार्यवाही करना
[सामान्य प्रशासन]
14. ( क्र. 4405 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण फरवरी 2021 तक शेष है? विभागवार संबंधित आवेदनकर्ता के नाम, वर्ष एवं पता सहित जानकारी देवें। (ख) जिला धार में सहायक ग्रेड-3 के किस विभाग में कितने प्रश्न दिनांक तक पद रिक्त है और वह किस वर्ग के है? वर्गवार, विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर कब तक नियुक्ति दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) संवर्गवार पद की उपलब्धता होने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
20.80 करोड़ की राशि वसूलना
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
15. ( क्र. 4413 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किये गये 20.80 करोड़ के घोटाले की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग भोपाल को प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्र क्र. 162/2021 दिनांक 03.02.2021 दिया तथा की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिये भी लिखा गया यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कारण बतायें। (ख) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (केग) ने 31 मार्च 2018 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा 20.80. करोड़ की राशि के असत्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये? यदि हाँ, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई और उनसे असत्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की 20.80 करोड़ रूपये की राशि कब तक वसूल की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जाँच प्रक्रिया में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा अपनी रिपोर्ट में असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र बाबत् कंडिका में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से अनुदान प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्रस्तुत किये गये, परन्तु विभिन्न वार्षिक लेखों में देखा गया कि वर्ष के अंत में परिषद के पास विभिन्न योजनाओं में राशि शेष थी। कैग की रिपोर्ट में उपरोक्त राशि के विरूद्ध 31 मार्च 2018 को परिषद के खाते में विभाग से प्राप्त राशि रूपये 20.80 करोड शेष होने का लेख किया गया। कैग की कंडिकाओं का परिषद द्वारा दिनांक 23.04.2019 को प्रेषित किया गया। कैग द्वारा निराकरण की सूचना अप्राप्त है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लकड़ी फर्नीचर औद्योगिक क्षेत्र हेतु कलस्टर बनाये जाना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
16. ( क्र. 4572 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर शहर में स्थित लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाईयों को शहर से बाहर स्थापित कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या सागर शहर में भिन्न-भिन्न जगहों पर लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाईयाँ संचालित है, जिससे अग्निकाण्ड आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है? क्या शासन इन औद्योगिक इकाईयों की शहर के बाहर स्थापना कर कलस्टर बनाये जाने पर विचार करेगा, जिससे कि औद्योगिक इकाईयाँ, उच्च तकनीकी विपणन आदि की समुचित व्यवस्था हो सके। यदि हाँ, तो कब तक?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, सागर जिले में विभाग के औद्योगिक संस्थान में लकड़ी पर आधारित 09 इकाईयां स्थापित है तथा इन इकाईयों में पर्याप्त पहुँच मार्ग होने के कारण अग्निकांड जैसी दुर्घटना होने पर उससे निपटा जा सकता है। सागर जिले में फर्नीचर निर्माण एवं लकड़ी पर आधारित इकाइयों के लिए अभी तक विभाग को कलस्टर निर्माण की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। यदि समुचित संख्या में जिले की इकाइयों/औद्योगिक संघों द्वारा ऐसी कोई मांग की जाती है, तो विभाग शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर कलस्टर के लिये अधोसंरचना विकास करने पर विचार कर सकता है।
सागर नगर स्थित आंगनवाडी भवनों की मरम्मत
[महिला एवं बाल विकास]
17. ( क्र. 4574 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में कुल कतने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इनके कितने स्वयं के एवं कितने किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे है? (ख) क्या कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र जो लगभग 15-20 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों में संचालित किये जा रहे है? इनमें कुछ भवन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में होने से इनका मरम्मत कार्य कराया जाना आवश्यक है। क्या शासन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों की शीघ्र ही मरम्मत कार्य करायेगा तथा कब तक? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित कुछ भवन बाउण्ड्रीवॉल विहीन है एवं कुछ भवनों के शौचालय/खिड़की, दरवाजें आदि क्षतिग्रस्त है? क्या शासन इनका शीघ्र ही मरम्म्त कार्य करायेगा तथा कब तक? (घ) क्या शासन के समक्ष परियोजना कार्यालय सागर में भवनों के मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक इस पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर नगर की 02 बाल विकास परियोजना में कुल 200 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इनमें से 17 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के (विभागीय), 4 अन्य शासकीय भवन में तथा 179 किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे है। (ख) जी हाँ। 17 आंगनवाड़ी केन्द्र लगभग 07-15 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों में संचालित किये जा रहे है। इनमें 12 भवनों में मरम्मत कार्य किया जाना अति आवश्यक है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों की मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। 17 आंगनवाड़ी भवन बाउन्ड्रीवॉल विहीन है। 12 भवनों में शौचालय, खिड़की, दरवाजे एवं फर्श आदि क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों की मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं।
संरक्षित स्मारक भवनों की मरम्मत
[संस्कृति]
18. ( क्र. 4575 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मेरे तारांकित प्रश्न क्रमांक 1266 दिनांक 23.02.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर जिले में राज्य संरक्षित घोषित स्मारकों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर संरक्षण एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाते है। इनके सरंक्षण एवं अनुरक्षण हेतु विगत 10 वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत राशि से कहाँ-कहाँ किन-किन मदों में व्यय किया गया? विवरण सहित बताएँ। (ख) क्या यह सही है कि सागर नगर स्थित पुराने डफरिन अस्पताल भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर इसमें बहुमूल्य पुरावशेषों को संग्रहित कर रखा गया है? यदि हाँ, तो इसकी सुरक्षा एवं देख-रेख हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (ग) क्या यह भी सही है प्रश्नांश (ख) वर्णित भवन अति जर्जर अवस्था में है एवं इसमें कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है? क्या शासन इसकी मरम्मत एवं संरक्षण संर्वधन हेतु कोई कार्यवाही करेगा तथा कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) सागर जिले के राज्य संरक्षित स्मारकों पर 10 वर्षों में अनुरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007 में डफरिन अस्पताल भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जिसमें वर्तमान में संग्रहालय संचालित है। इनकी सुरक्षा हेतु जिला पुरातत्व संघ के 03 कर्मचारी (01 वरिष्ठ मार्गदर्शक, 02 केयर टेकर), 02 विभागीय कर्मचारी (01 सहायक ग्रेड-03, 01 भृत्य) एवं निजी सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से 02 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में उक्त स्मारक पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उक्त भवन का उन्नयन एवं विकास कार्य उतरांश ''क'' में संलग्न परिशिष्ट अनुसार करवाये गए है।
संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90% वेतन निर्धारित करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 4708 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मौजूदा संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदों के वेतन मान का 90% वेतन निर्धारित करने बावत मंत्रिमण्डल ने कब क्या निर्णय लिया हैं? इस सम्बंध में सामान्य प्रशासन मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल ने कब क्या दिशा निर्देश जारी किये है? आदेश की छायाप्रति दें। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदों, के वेतन का 90% वेतन निर्धारित करने हेतु कब क्या कार्यवाही की गई हैं एवं इस सम्बंध में कब क्या आदेश जारी किया गया हैं? (ग) क्या प्रश्नांकित संविदा पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदों के वेतन मान का 90% वेतन का निर्धारण कर दिया गया है? यदि नहीं,तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों के 90 प्रतिशत वेतन भुगतान करने की स्वीकृति पर शासन स्तर से निर्णय लेने हेतु नस्ती क्रमांक 5396 दिनांक 23.12.2019 को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग प्रेषित की गई थी। वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने हेतु परामर्श दिया गया है। (ग) जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
मंदिरों से लगी औकाब की भूमि से संबंधित जानकारी
[अध्यात्म]
20. ( क्र. 4732 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में मंदिरों से लगी औकाब की कितनी भूमि वर्तमान में है, तहसीलवार, ग्रामवार सर्वे नम्बर सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या मंदिरों के पुजारियों, उनके वारिसों द्वारा कई जमीनों को नोटरी के माध्यम से बिक्री कर दी है, जिन पर मकान बनाये जा रहे है, शासन की इस भूमि की देख-रेख की व्यवस्था पुजारियों के अलावा जिले के किन अधिकारियों को कस्टोडियन की जिम्मेदारी दी गई है, 2021 तक ऐसी कहां-कहां स्थिति है, उनकी पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या अनियमिताओं के खिलाफ विगत 3 वर्षों में शासन प्रशासन को शिकायतें मिली, यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (घ) क्या शासन ऐसी जमीनों को मंदिरों के पुजारियों के आधिपत्य से हटाकर, अतिक्रमण मुक्त करायेगा यदि हाँ, तो कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
औद्योगिक क्षेत्र रिछाई (जबलपुर) में सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
21. ( क्र. 4969 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अव्यवस्थाओं के कारण जबलपुर जिलांतर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र रिछाई की अनेक इकाईयां बंद होने की कगार पर हैं? (ख) यदि नहीं, तो 12 वर्ष पूर्व बनी सड़क जो अब पगडंडी के रूप में है एवं ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण फैक्ट्रियों के सामने पानी भरने की समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जायेंगा? (घ) कब तक सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जायेंगा?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) समस्या के समाधान हेतु औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में सड़क व नाली निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 1016.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर, राशि रूपये 560.00 लाख का आवंटन क्रियान्वयन संस्था लघु उद्योग निगम को उपलब्ध करा दी गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कराया जा रहा है। (घ) निर्माण एजेंसी म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल द्वारा ड्रेनेज सिस्टम (नाली निर्माण कार्य हेतु) कार्यादेश दिनांक 24.02.2021 को जारी किया गया है। कार्य 04 माह में पूर्ण करने की शर्त का प्रावधान है। सड़क निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
22. ( क्र. 5028 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा कुल कितने ग्रामों में समूह जल प्रदाय योजना के कार्य स्वीकृत होकर कार्यरत है? कार्य की भौतिक एवं वित्तीय स्थिती की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या ग्रामों में पाईप लाईन बिछाने के दौरान सी.सी. रोड, डामरीकृत रोड एवं डब्ल्यू.बी.एम. रोड खोद कर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में सड़कें खोदी गई, ग्रामवार, खोदी गई सड़कों की लंबाई-चौड़ाई की जानकारी से अवगत करावें तथा ग्रामवार कितनी-कितनी लंबाई की पाईप लाईन की डी.पी.आर. तैयार किया जाकर कितनी लंबी पाईप-लाईन बिछाने का कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा सड़क खोदने पर उन्हें कितने दिनों में वापस पक्का करने के लिये निविदा में शर्त निहित है? यदि कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है तो शासन ग्रामीणों की आवागमन की परेशानी से निजात कब तक दिला दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत समूह नल-जल योजना का कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? कारण सहित जानकारी देवें? इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं योजना का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 190 ग्रामों में समूह जलप्रदाय योजना के कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं। वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 56 प्रतिशत है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निविदा में दिन निश्चित नहीं है। सड़क आवागमन योग्य तत्काल बनाई जाती है एवं पाईप लाईन टेस्टिंग उपरांत सड़क की मरम्मत की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कार्य प्रगतिरत है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों का स्थानातंरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 5093 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायं अंतर्गत नर्सिंग, परिवार कल्याण संवर्ग तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरण हेतु अन्य विभाग के माननीय मंत्रियों के माध्यम से अनुशंसा की गई है? क्या उक्त संदर्भ में प्राप्त अनुशंसाओं पर आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं कर लंबित रखा गया है? यदि हाँ, तो क्यों? नहीं तो कारण स्पष्ट करें? कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) संचालनालय (मुख्यालय) में वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति अनुसार निर्धारित पद के अतिरिक्त अतिशेष में पदस्थ वित्त सेवा के शासकीय सेवकों की सेवायें वापस की जावेगी? हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार नर्सिंग, परिवार कल्याण संवर्ग तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरण हेतु मॉनिट-बी में कितने प्रकरण प्राप्त हुये है? इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित रखे गये है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त नोटशीटों/पत्रो पर अपर संचालक नर्सिंग एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लंबित रखने के क्या कारण है? सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में सामान्य स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रभावशील है, शासन स्तर से प्रतिबंध शिथिलीकरण पश्चात कार्यवाही की जायेंगी। (ख) वित्त शाखा से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी निम्नानुसार हैः-
क्र. |
शाखा का नाम |
मॉनिट ''बी'' के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों की संख्या |
सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक किये गये स्थानांतरणों की संख्या |
रिर्माक |
1. |
नर्सिंग संवर्ग |
126 |
कुल 20 आदेश (94 स्थानांतरण) जारी किये गये। |
आदेशों की प्रति नाम, पद, पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। |
2. |
परिवार कल्याण संवर्ग |
21 |
कुल 17 आदेश (75 स्थानांतरण) जारी किये गये। |
आदेशों की प्रति नाम, पद, पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। |
3 |
अविज्ञप्त संवर्ग |
29 |
कुल 14 आदेश (32 स्थानांतरण) जारी किये गये। |
आदेशों की प्रति नाम, पद, पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। |
(घ) वर्तमान में सामान्य स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रभावशील होने के कारण स्थानांतरण प्रकरणों में प्रतिबंध शिथिलीकरण पश्चात कार्यवाही की जावेंगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
24. ( क्र. 5135 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अप्रैल, 20 से फरवरी 21 तक अवैध एवं जहरीली शराब के कितने प्रदेश के जिलों में बनाए गए? जिलावार, दिनांकवार जानकारी उपलब्ध करावें। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध व जहरीली शराब के सेवन से मरने एवं पीड़ित हुए लोगों की संख्या बतावें। विभाग के पास ऐसी कोई विजलेंस टीम नहीं है, जो अवैध शराब के अड्डों की सूचना प्राप्त कर सके यदि नहीं, तो इस संदर्भ में विभाग तथा पुलिस के बीच कोई सूचना आदान प्रदान करने का कोई सूचना तंत्र या कैलेण्डर है या नहीं। (ग) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध तथा जहरीली शराब का कारोबार प्रदेश में फल-फूल रहा है तथा दिखावा मात्र को प्रकरण बनाकर विभाग अपने आंकड़ों की खानापूर्ति कर रहा है? (घ) वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक अवैध/जहरीली शराब के प्रकरण, मौते तथा पीड़ित घायलों की संख्या बतावें तथा इसी अवधि में शराब के विक्रय से शासन को हुई शुद्ध आय (प्राप्त राजस्व ऋण खर्च) बतावें तथा आसवानियों ठेकेदारों पर कुल बकाया बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रोटोकाल के तहत माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
25. ( क्र. 5142 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में शासन द्वारा समस्त विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर निलबंधन या अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों में माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में निर्धारित प्रपत्र व पंजी संधारण की व्यवस्था के भी निर्देश है? (घ) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जारी पत्रों पर प्रश्नांश (ग) में निर्धारित दिशा-निर्देश के तहत प्रपत्र, पंजी आदि का अनुपालन तहसील कार्यालय खिलचीपुर द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो माह अप्रैल, 2020 से आज प्रश्न दिनांक तक निर्धारित प्रपत्र तथा पंजी की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। पृथक से जनप्रतिनिधि पंजी संधारित की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत इकाइयां
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
26. ( क्र. 5507 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में जिलेवार पंजीकृत कितनी इकाइयां है? सूची उपलब्ध कराए एवं इन इकाइयों के कौन-कौन से आइटम रजिस्टर्ड है। (ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है क्या वह अनवरत चालू रहता है? यदि वह चालू नहीं रह पाता है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्यवाही होती है? (ग) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में क्या कभी ऐसा होता है कि किसी आइटम में पूर्व से चालू दर अनुबंध समाप्त होने के बाद नया अनुबंध होने में जो समय लगता है इस दौरान मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से उस आइटम की खरीदी नहीं हो पाती इससे विभाग को प्रदायकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दी जाने वाली राशि जो मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में जमा की जाती है, का भी नुकसान होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं उन पर विभाग क्या कार्यवाही करता है?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा पंजीयन की कार्यवाही नहीं की जाती है। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा क्रयकर्ता विभाग की मांग के आधार पर सामग्री के प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रण कर, दरें निर्धारित करने के उपरांत पात्र निविदाकर्ता से दर अनुबंध का निष्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में जिलेवार दर अनुबंधित प्रदायकर्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं जिस उत्पाद के प्रदाय हेतु अनुबंधित है। उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। निगम का व्यवसाय अनवरत चालू रहता है। कुछ उत्पादों का व्यवसाय निम्न कारणों से अनवरत चालू नहीं रह पाता है:- 1. उत्पाद की क्रयकर्ता विभागों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण। 2. क्रयकर्ता विभाग द्वारा उक्त उत्पाद विशेष की स्वयं निविदा आमंत्रित कर उपार्जन करने के कारण। 3. क्रयकर्ता विभाग द्वारा उक्त उत्पाद विशेष का उपार्जन अन्य स्त्रोतों से करने के कारण। 4. क्रयकर्ता विभाग के पास बजट की अनुपलब्धता के कारण। उपरोक्त उल्लेखित कारणों से स्पष्ट है कि यह क्रयकर्ता विभाग पर निर्भर रहता है कि वह सामग्री का उपार्जन करना चाहता है अथवा नहीं? यदि वह सामग्री का उपार्जन करना चाहता है तो वह किस माध्यम से करना चाहता है। अत: किसी उत्पाद विशेष का व्यवसाय निरंतर नहीं रहने के लिए निगम के किसी भी अधिकारी के उत्तरदायित्व को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। (ग) सामान्यत: ऐसे उत्पाद जिनका व्यवसाय प्रतिवर्ष होता है। उनके दर अनुबंध की प्रक्रिया, दर अनुबंध समाप्ति के पूर्व ही प्रारंभ कर दी जाती है। कतिपय उत्पादों में चालू दर अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में क्रेता विभाग की संभावित मांग के दृष्टिगत गुणदोष के आधार पर शर्तों के साथ आपसी सहमति (इकाइयों) से दर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
अखबार/पत्रिका/वेबसाईड पर दिए गए विज्ञापन
[जनसंपर्क]
27. ( क्र. 5534 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कितनी राशि के विज्ञापन किस अखबार/पत्रिका/वेबसाईड व अन्य को दिए? (ख) कितनी राशि का भुगतान किस अखबार/व्यक्ति/फर्म को कर दिया गया? कितना बकाया है? माध्यम से कितनी राशि की डाक्यूमेंट्री फिल्म/पुस्तक प्रकाश सहित अन्य क्या कार्य करवाए गए? इनका उपयोग किस प्रकार किया गया? कितनी राशि किस व्यक्ति/फर्म/को भुगतान कर दिया गया? कितना बकाया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। राशि रूपये 1541.78 लाख की डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारण कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रण कराई गई पुस्तकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत भवनविहीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
28. ( क्र. 5540 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु आंगनवाड़ी भवनों में आकर्षक वातावरण एवं सुविधायें आवश्यक हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विषयांकित स्थान पर 190 केन्द्र किराये के भवनों में बिना आवश्यक सुविधाओं के केन्द्र चलाये जा रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या आवश्यक सुविधायें न होने के कारण केन्द्रों में बच्चों की संख्या कम हो रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। (घ) जी नहीं।
पर्यटन विभाग द्वारा आने वाले पर्यटकों की सुविधाएं
[पर्यटन]
29. ( क्र. 5549 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले की दो वृहद परियोजना कुण्डालिया एवं मोहनपुरा पर पर्यटन विभाग द्वारा आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो दोनों परियोजना के स्थल पर आने वाले पर्यटकों के यात्री विश्राम हेतु रेस्ट हाउस निर्माण कब तक किया जायेगा? (ग) जिस तर्ज पर गांधी सागर परियोजना पर मां हिंगलाज रिर्सोट एवं बोटिंग क्लब बनाया गया है, क्या उसी प्रकार इन दोनों परियोजनाओं पर भी योजना बनाने का शासन का प्रस्ताव है या नहीं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण बजट की सीमित उपलब्धता होने से प्रस्ताव शामिल नहीं किये गये है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
एकल नामांकन के आधार पर मूल्य निर्धारण
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
30. ( क्र. 5550 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत अर्द्धशासकीय/स्वशासी निम्नलिखित संस्थाओं (अ) MPCON LIMITED (एम्पीकान लिमिटेड), (ब) CEDMEP (उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश), (स) CRISP (Center for resarch & industrial Staff performance) का CONSTITUTION एक कार्यक्षेत्र क्या है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन संस्थाओं को CONSULTANCY (परामर्श सेवाओं) आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी), शासन हेतु वस्तुओं के क्रय एवं अन्य सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश शासन के विभागों अथवा मध्यप्रदेश शासन के उपक्रमों/संस्थाओं से NOMINATION (एकल नामांकन के आधार ) पर Open Tender प्रक्रिया के तहत् मूल्य निर्धारण न करते हुये सीधे कार्यादेश देने की अनुमति हैं? (ग) क्या पिछले 05 वर्षों में इन संस्थाओं को NOMINATION (एकल नामांकन के आधार पर) मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा कितने मूल्य के कार्य दिये गये? (घ) क्या यह संस्थायें सेवाओं अथवा वस्तुओं के क्रय हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पूर्ण रूप से पालन करती हैं? (ड.) मध्यप्रदेश शासन के उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 16 जून 2020 को यह पत्र क्यों जारी करना पड़ा की MPCON को कोई भी कार्य NOMINATION के आधार पर न दिया जाये? सम्पूर्ण दस्तावेज सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एमपीकॉन लिमिटेड कंपनी अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत है। एमपीकॉन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। क्रिस्प एक स्वशासी संस्था है, जो सोसायटी अधिनियम अंतर्गत कार्य करती है। क्रिस्प भोपाल का मुख्य कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएं एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना है। उद्यमिता विकास केन्द्र, एम.एस.एम.ई. विभाग की एक सहयोगी संस्था है। जो कि, सोसायटी एक्ट 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है। उद्यमिता विकास केन्द्र के संचालक मंडल में एम.एस.एम.ई. विभाग के विभागीय सचिव अध्यक्ष है। उद्यमिता विकास केन्द्र, का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रदेश शासन के विभागों/संस्थानों द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से किये गये क्रय की जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (घ) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधान संस्थाओं पर प्रभावी नहीं है। (ड.) मध्यप्रदेश शासन के विभागों/संस्थाओं के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया था कि, एमपीकॉन को एकल नामांकन के आधार पर क्रयादेश दिया जा सकता है अथवा नहीं, चूंकि मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में एमपीकॉन को सीधे क्रय करने के संबंध में अधीकृत नहीं किया गया है। इसलिये उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को पत्र क्रमांक 3010-3123, दिनांक 16.06.2020 जारी किया गया है।
संविदाकर्मियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान
[सामान्य प्रशासन]
31. ( क्र. 5580 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा संविदाकर्मियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा विभाग द्वारा कितने-कितने संविदाकर्मियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन दिया जा रहा है? (ग) संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) किन-किन विभागों में पदस्थ संविदा अमले को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) दिनांक 05 जून, 2018 की संविदा नीति अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के निर्देश हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
32. ( क्र. 5658 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विकासखण्ड सोहावल के ग्राम पवैया, साली तथा विकासखण्ड मझगवां के ग्राम अर्जुनपुर, बेरहना, हरिहरपुर एवं पगार खुर्द में नल-जल योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गई थी। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों हेतु किस निविदाकार को कब कार्य आदेश दिया गया। कार्य कब पूर्ण होना था क्या कार्य पूर्ण हो गये। यदि नहीं, हुये तो किस कारण से नहीं हुए उक्त कार्यों का कितना भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों की देख-रेख किस उपयंत्री द्वारा की जा रही है उसका नाम बताए। सतना जिले के पी.एच.ई. विभाग में कितने उपयंत्री, सहायक यंत्री कब से कार्यरत हैं नाम सहित बताएं तथा उनको पदस्थापना दिनांक से क्या-क्या कार्य आवंटित किए गए। (घ) क्या रेडोफिटिंग के अंतर्गत विकासखण्ड सोहावल, मझगवां व नागौद में नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई है। यदि हाँ, तो स्वीकृत आदेश क्रमांक बताएं। (ड.) प्रश्नांश (घ) के योजनाओं में विभागीय एवं पंचायत स्तर से मरम्मत में नल-जल योजनाएं पूर्ण होने के पश्चात मरम्मत में कोई राशि व्यय हुई है तो वर्षवार कार्यवार मरम्मत में व्यय राशि की जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) मेसर्स मारुती कन्सट्रक्शन कम्पनी सतना को दिनांक 04.03.2021 को कार्यादेश दिया गया। कार्य दिनांक 31.12.2021 तक पूर्ण करना है, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। अनुबंध अनुसार नियत समयावधि पूरी नहीं हुई है तथा कार्य प्रगतिरत है, कार्यों का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। (ग) श्री आर.के. त्रिपाठी उपयंत्री द्वारा विकासखण्ड सोहावल एवं श्री हिमांशु जायसवाल उपयंत्री/श्री अतुल खरे उपयंत्री द्वारा विकासखण्ड मझगवां के कार्यों की देखरेख की जा रही है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, जिस कारण विभागीय एवं पंचायत स्तर से मरम्मत में कोई राशि व्यय नहीं हुई है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 5686 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य निरीक्षकों को नमूनों के प्रयोग हेतु उपयोग की जाने वाली पेपर स्लिप को स्टीकरयुक्त किया गया था, ताकि खाद्य निरीक्षकों द्वारा नमूनों की अदला-बदली न की जा सके। (ख) यदि हाँ, तो उक्त व्यवस्था को किस आदेश से रद्द किया गया? आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) ऐसा करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि मिलावटखोरों को प्रश्रय देने वाला ऐसा आदेश जारी करने पर विभाग उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो क्यों? कब तक स्टीकरयुक्त व्यवस्था बहाल की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत पेपर स्लिप का उपयोग किया जाता है। पेपर स्लिप को नमूनें पर चिपकाया जाता है। नमूनें को चिपकाने हेतु व्यवहारिक रूप से पेपर स्लिप को स्टीकरयुक्त किया गया था। (ख) इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत पेपर स्लिप का उपयोग किये जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। पेपर स्लिप को अधिनियम अनुसार नमूनों पर चिपकाया जाता है। पेपर स्लिप को स्टीकर या अन्य तरीके से चिपकाया जा सकता है। वर्तमान में अन्य तरीके से पेपर स्लिप को चिपकाये जाने की व्यवस्था है।
फर्जी नियुक्तियों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 5749 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुरैना जिले में कितनी-कितनी आशा कार्यकर्ताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति की गई? (ख) क्या जिला स्तर पर गठित जाँच समिति द्वारा तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जाँच में दोषी पाया गया? जाँच का विवरण उपलब्ध करायें? (ग) जाँच में पाये गये दोषी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं? यदि नहीं की गई तो क्यों? (घ) क्या जाँच में दोषी अधिकारी वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार में है? उन्हें जाँच में दोषी पाये जाने के उपरांत भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रकरण में कब तक कार्यवाही होगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विवरण निम्नानुसार है :-
वर्ष |
चयनित आशा की संख्या |
2015-16 |
05 |
2016-17 |
45 |
2017-18 |
29 |
2019-20 |
0 |
(ख) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधायें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
35. ( क्र. 5771 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके नाम, मुख्यालय पर निवास के पता सहित सूची दें तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बूलेंस, जननी एक्सप्रेस 108 वाहन तथा अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के कौन-कौन से पद कब से क्यों रिक्त हैं, उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई, उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी? (ग) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2018-19 से फरवरी, 2021 तक किस-किस योजना/मद में कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां करवायें। (घ) रायसेन जिले में विभिन्न श्रेणी के कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन तथा जर्जर हालत में है, उनके भवन निर्माण की क्या योजना है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रायसेन जिले में एम्बूलेंस तथा जननी एक्सप्रेस 108 वाहन सहित निःशुल्क नार्मल एवं सिजेरियन प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, कुपोषित बच्चों का उपचार, डायलेसिस, सोनोग्राफी, भोजन एवं निःशुल्क दवाई वितरण की सुविधा उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 727 पदों का मांगपत्र प्रेषित किया गया है एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है, साथ ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को पैरामेडिकल पदों क्रमशः लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एवं नेत्र सहायक के 547 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। पदपूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। भवन विहीन तथा जर्जर स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये आबादी के पास उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।
मध्यप्रदेश में जन-भागीदारी के निर्माण कार्य की स्वीकृति
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
36. ( क्र. 5846 ) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा जन-भागीदारी योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई है? (ख) यदि हाँ, तो सीहोर जिले में कहां-कहां किस विकासखण्ड क्षेत्र में कार्य कितने स्वीकृत हुये? (ग) क्योंकि सीहोर जिले में जन-भागीदारी निर्माण कार्य की सी.सी. जारी हो चुकी है, लेकिन उन कार्यों के पैसे आज तक नहीं पहुंचे हैं? (घ) जन-भागीदारी योजना अंतर्गत सीहोर जिले में वर्ष 2020-21 कितने कार्य और कहां-कहां स्वीकृत हुये हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। जनभागीदारी योजनान्तर्गत स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती है। (ख) जनभागीदारी योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में विकासखण्ड सीहोर में 03, आष्टा में 01, इछावर में 03 तथा नसरुल्लागंज में 01 कार्य स्वीकृत किया गया है। (ग) जनभागीदारी योजनान्तर्गत सी.सी. प्राप्त होने पर सभी स्वीकृत कार्यों की शेष राशि का भुगतान निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है। (घ) कुल 08 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण
[वित्त]
37. ( क्र. 5904 ) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के विभागों द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण करते समय वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाती है? क्या वित्त विभाग द्वारा विभिन्न संचालनालयों में फायनेंस कंट्रोलर एवं विभागों में फायनेंस एडवायजर भी नियमों के अनुसार कार्य हो इसलिए नियुक्त किये गये हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश सर्वशिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान) में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के समय भी वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई थी? (ग) क्या वित्त विभाग द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण करते समय दोहरे मापदण्डों पर सहमति प्रदान की गई है? सर्वशिक्षा अभियान के ग्रेड पे 2400/- में कार्यरत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, लेखापाल तथा अन्य का वेतन निर्धारण हेतु वित्त विभाग के नियमों के अनुसार गणना में 7440 + 2400 होना चाहिये तथा 5200 + 2400 कर दिये जाने से सर्वशिक्षा अभियान के आधे कर्मचारियों का मूलवेतन 9840/- तथा आधे कर्मचारियों का 7600/- गणना में लिया जाकर निर्धारित हो गया है? (घ) इस प्रकार मनमाने गणना पत्रक तैयार करने तथा उस पर दोहरे मापदण्ड अपनाकर तथा सहमति देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है तथा इस त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को कब तक ठीक किया जावेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) जी हाँ, वित्त विभाग से परिलब्धियों के संबंध में परामर्श किया गया था। (ग) संविदा अधिकारी/कर्मचारी जिनकी संविदा नियुक्ति वर्ष 1994 से 2010 के मध्य हुई थी। उनके वेतन का निर्धारण मिशन की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2011 के अनुमोदन उपरांत की गई। तदोपरांत कार्यालयीन आदेश क्र.रा.शि.के./वित्त/2012/4012, दिनांक 25.04.2012 अनुसार परिलब्धियों को निर्धारण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। वर्ष 2010 के पश्चात् संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.11.2016 को निर्णय लिया गया कि "मानदेय वृद्धि के संबंध में आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र वित्त विभाग से पुन: परामर्श कर आदेश जारी करें।" वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श दिनांक 24.12.2016 के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्र.रा.शि.के./वित्त/2016/9234, दिनांक 28.12.2016 अनुसार परिलब्धियों का निर्धारण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा का आयोजन
[वित्त]
38. ( क्र. 5981 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के समस्त विभागों के लिपिकों के लिए अंतिम बार अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-1 एवं भाग-2 की परीक्षा का आयोजन कब-कब किया गया था? उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों की सूची विभागवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-1 उत्तीर्ण एवं लोक निर्माण विभाग से प्रशिक्षण उपरांत किन-किन विभागों के कौन-कौन से कर्मचारी अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं? जानकारी देवें। उनमें से किन-किन को भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नियमानुसार 6 अवसर दिये गये? (ग) क्या अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2 की विभागीय लिपिकों के लिए परीक्षा बंद कर दी गई है एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार कर्मचारियों को नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 6 अवसर नहीं दिये गये हैं? ऐसा क्यों? क्या इनको कोई आर्थिक लाभ या अन्य पदनाम दिये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, बतायें? (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) के प्रकाश में उक्त कर्मचारियों की योग्यता एवं कार्य कुशलता को देखते हुये क्या इनको एक बार अंतिम अवसर के रूप में प्रदान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) शासन के समस्त विभागों के लिपिकों के लिए अंतिम बार अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 का आयोजन क्रमश: दिसम्बर 2013 एवं जून 2014 में किया गया था। विभागीय परीक्षा में सम्मिलित शासकीय सेवकों की पृथक-पृथक विभागवार सूची तैयार नहीं की जाती है। जून 2014 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख), (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-1 उत्तीर्ण उपरांत एवं लोक निर्माण विभाग से प्रशिक्षण उपरांत अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-2 परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा राजपत्र (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1965 संशोधन दिनांक 27-05-2016 अनुसार मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में भर्ती के तरीके में संशोधन किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में विभागीय/वरण कोटे को समाप्त करते हुए 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 20 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। भर्ती नियमों के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायु्क्त द्वारा की गई कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 5993 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 02/03/2020 को श्री प्रदीप खण्डेलवाल ने परिवहन विभाग और स्मार्ट चिप की मिलीभगत से जनता को लूटने की शिकायत आयुक्त लोकायुक्त महोदय को की गई? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत में लोकायु्क्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या लेन-देन कर मामलों को दबाया गया, क्या लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) लोकायुक्त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा में उक्त शिकायत पंजी क्रमांक 5194/सी./20 पर दर्ज हुई थी, जो माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2020 से नस्तीबद्ध की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष्मान भारत निरामयम योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
40. ( क्र. 6032 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान भारत निरायम योजनान्तर्गत मरीजों के उपचार जिला मुरैना में कितने निजी अस्पताल चिन्हित किये गये हैं? उनमें किन मरीजों का प्रश्न तिथि तक उपचार किस-किस बीमारी का हुआ है तथा उन पर कितना व्यय हुआ है, उसका नाम व पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) उक्त योजनान्तर्गत जौरा विधानसभा अन्तर्गत कितने हितग्राहियों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हैं तथा कितने बन चुके हैं? कितने बनना शेष हैं? शेष बचे कार्ड कब तक बना दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुरैना जिले में आयुष्मान भारत निरामयम् योजनान्तर्गत दो अस्पताल आर.एल. हॉस्पिटल एवं गर्ग नर्सिंग होम को चिन्हांकित किया गया है। उपचारित मरीजों का नाम, पता, पैकेज एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुरैना जिले में 1018478 आयुष्मान हितग्राही कार्ड बनाये जाने हैं। 439953 आयुष्मान हितग्राही कार्ड बनाये जा चुके हैं। 578525 हितग्राहियों के कार्ड बनाये जाना शेष है, समयावधि बताना संभव नहीं। पोर्टल में किसी विधानसभावार विशेष के हितग्राहियों की सूची निकालने का कोई मैकेनिज्म/व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 6034 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले अन्तर्गत ऐसे कुल कितने डॉक्टर की पदस्थापना हुई है, जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है? डॉक्टर का नाम एवं पदस्थापना स्थान एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त पदस्थ डॉक्टर को वेतन वृद्धि का लाभ तभी मिलता है, जब उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है? हाँ तो जिले खरगौन अन्तर्गत पदस्थ समस्त डॉक्टर जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है, उन सभी डॉक्टर को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जा रहा है? हाँ तो लाभांवित डॉक्टर की सूची उपलब्ध करावें, नहीं तो कौन-कौन से डॉक्टर हैं, जिन्हें वार्षिक वेतन वृध्दि का लाभ नहीं मिल रहा है तथा क्या कारण है? क्या वंचित पात्र डॉक्टरों को शीघ्र वेतनवृद्धि का लाभ प्रदाय किया जायेगा, हाँ तो कृपया समयावधि बतायें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खरगौन जिले अंतर्गत ऐसे कुल 32 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना हुई है, जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जिले स्तर से प्रथम नियुक्ति उपरांत 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत, परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने के निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने तथा संबंधित चिकित्सक के गोपनीय चरित्रावली अंतिम मतांकन उपरांत प्राप्त होने के उपरांत पूर्व वर्षों में शासन स्तर से तथा दिनांक 29.08.2019 के पश्चात संचालनालय स्तर से परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं एवं संबंधित चिकित्सक को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाता है। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर रहे चिकित्सकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं, 35 चिकित्सकों के परिवीक्षा अवधि होने संबंधी आदेश जारी न होने के कारण वेतन वृद्धि का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। परिवीक्षा अवधि समाप्त न होने के कारण सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ, निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी प्रकरण प्राप्त होने एवं संबंधित चिकित्सक के गोपनीय प्रतिवेदन उचित माध्यम से प्राप्त होने पर अंतिम मतांकन उपरांत परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। ऐसे चिकित्सकों जिनके पूर्ण प्रकरण उपलब्ध हैं, के परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के आदेश शीघ्र जारी किए जावेंगे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनभागीदारी योजना का उद्देश्य व क्रियान्वयन
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
42. ( क्र. 6047 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनभागीदारी योजना के उद्देश्य व क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2017-18 से फरवरी, 2021 तक मुरैना जिला को कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्ष वाईज बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि में से कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये गये, की जानकारी प्रदाय राशि, कार्य विवरण, पंचायत का नाम, क्रियान्वयन एजेंसी, वर्ष, दिनांक, मांग संख्या, लेखाशीर्ष, उपशीर्ष आदि से अवगत करावें। (घ) क्या योजना में अ.जा./अ.ज.जा. एवं ओ.बी.सी. जाति समुदायों को छूट आदि उपलब्ध है, तो जानकारी जाति वर्ग वाईज दी जावे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जनभागीदारी योजना के नियम 2000 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मुरैना जिले को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रू. 43385000/- वर्ष 2018-19 में राशि रू. 24900000/- वर्ष 2019-20 में आवंटन अप्राप्त एवं वर्ष 2020-21 में पूर्व स्वीकृति कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राशि रू. 6565094/- का आवंटन प्राप्त हुआ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में शासन का अंशदान कार्य की कुल लागत का अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में 75 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है, जबकि सामान्य क्षेत्र में यह 50 प्रतिशत है।
रोगी कल्याण समिति के कार्य व संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 6048 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति के क्या-क्या कार्य व संचालन हेतु नियम प्रक्रियाएं आय (व्यय) के श्रोत के क्या प्रावधान है? (ख) विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़/कैलारास जिला मुरैना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा, टेंटरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना को वर्ष 2016-17 से फरवरी, 2021 तक किन-किन श्रोतों से आय हुई? श्रोतों की आय का ब्यौरा, कार्य विवरण, आय (व्यय), खरीदी गई सामग्री, खरीद एजेंसी सहित बतावें। (ग) रोगी कल्याण समिति से प्राप्त राशि से क्या-क्या सामग्री क्रय की जाकर क्रय हेतु कौन-कौन अधिकारी अधिकृत हैं? पद सहित बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
कलेक्टर कार्यालय कटनी में विभाग प्रमुखों की पदस्थापना
[सामान्य प्रशासन]
44. ( क्र. 6240 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के कलेक्टर कार्यालय में कौन-कौन भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारी पदस्थ हैं? अधिकारी का नाम, विभाग का नाम, पदस्थापना दिनांक सहित बतायें तथा यह भी बताएं की उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के तीन साल पूर्व से कहां पदस्थ रहे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जो भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं, उनमें से कौन-कौन की पदस्थापना 05 वर्ष या उससे अधिक है, उनका विवरण दें। (ग) नगरीय निकायों के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ऐसे भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारियों को निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के पूर्व अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारियों के विरूद्ध उनकी कटनी पदस्थापना अवधि में कलेक्टर कटनी को या शासन से जो शिकायतें प्राप्त हुई है, उसका शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) कटनी जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से पदस्थ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत
[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]
45. ( क्र. 6272 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक टीकमगढ़ एवं अन्य द्वारा कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कब-कब किसके द्वारा? क्या यह सत्य है कि कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है? (ख) क्या उक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच की? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? जाँच रिपोर्ट से अवगत करावें। (ग) जिनके विरूद्ध में शिकायतें की, वर्तमान में उनकी पदस्थापना कहां है?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक टीकमगढ़ एवं अन्य द्वारा कम्प्यूटर खरीदी के संबंध में निम्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं :- 1. बृजेन्द मिश्रा, निवासी टीकमगढ़ दिनांक 29/07/2019, 2. मोहम्मद नईम खान, निवासी टीकमगढ़ दिनांक 30/01/2020। जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में कोई भी सत्यता नहीं पाई गई है, शिकायत निराधार है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई है। (ख) जी हाँ। बृजेन्द्र मिश्रा, निवासी टीकमगढ़ के द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 29-7-2019 के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई है। मोहम्मद नईम, निवासी टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 30-1-2020 द्वारा की गई शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन है। (ग) शिकायत श्री मनीष खरे के विरूद्ध प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर के पद पर जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी, टीकमगढ़ में पदस्थ है।
संविदा कर्मचारियों हेतु नीति का निर्धारण
[सामान्य प्रशासन]
46. ( क्र. 6281 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम मण्डलों स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हितार्थ दिनांक 05 जून, 2018 को जो नीति निर्धारित की थी, क्या उसका पालन सभी विभागों/निगम/मण्डलों को करना अनिवार्य था? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागों, निगम मण्डलों, स्वशासी संस्थाओं में इसे लागू नहीं किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं? यदि हाँ, तो क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा भविष्य में की जावेगी? (ग) मध्यप्रदेश शासन के अधीन विभिन्न विभागों निगम मण्डलों स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन अनुकंपा नियुक्ति चिकित्सा सुविधा एवं समान कार्य समान अवकाश के संबंध में शासन की क्या योजना है? (घ) प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों हेतु जारी नीति के अनुसार वर्तमान में प्रभावी वेतनमान के न्यूनतम 90% कब तक प्रदाय किया जावेगा एवं इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 05 जून, 2018 को जारी संविदा नीति-निर्देश शासन के विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन पर लागू है, निगम/मण्डल/स्वशासी संस्थाओं पर नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) की नीति-निर्देश अनुसार सुविधाएं देय हैं। (घ) संविदा नीति अनुसार नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण के निर्देश हैं एवं प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धार जिले के अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
47. ( क्र. 6312 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1023, दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में बतावें कि क्या खण्ड ग में उल्लेख अनुसार दस माह में जानकारी प्राप्त कर ली गई है? यदि हाँ, तो उस अनुसार धार जिला के अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु क्या निर्देश दिये गये हैं, उनकी प्रति देवें तथा बतावें की उस अनुसार क्या उज्जैन संभाग के किस-किस जिले में उन्हे नियमित कर दिया गया है? (ग) प्रदेश के जिन जिलों अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित किया है, वह किस आदेश के तहत किया गया है? क्या वह आदेश धार जिले हेतु प्रभावशाली नहीं है? (घ) यदि धार जिले के अंशकालीन कर्मचारियों को अन्य जिलों के अंशकालीन कर्मचारियों से कई साल बाद नियमित करेंगे तो क्या उन्हे ऐरियर प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उज्जैन संभागन्तर्गत जिलों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पुरातात्विक महत्व के स्थल
[संस्कृति]
48. ( क्र. 6321 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मनावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से पुरातात्विक महत्व के स्थल एवं मंदिर हैं? उक्त स्थलों के स्थान, कालखण्ड, निर्माणशैली, विशेषताएं, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, शासन द्वारा किए गए संरक्षण कार्य समेत समस्त ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत देवरा स्थित शिवमंदिर के संबंध में शासन को कब जानकारी मिली? शासन द्वारा इस अति प्राचीन मंदिर के संरक्षण और इसकी विशेषताओं के अध्ययन के लिए कब क्या प्रयास किए गए? यदि कोई प्रयास नहीं किए गए तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्राम पंचायत देवरा स्थित शिवमंदिर 55 फीट ऊंचा है, यहां त्रिस्तरीय जलाधारी वाला भारत का एकमात्र शिवलिंग स्थापित है, यह नागरी शैली से निर्मित परमार कालीन है, इस मंदिर का नक्शा व निर्माता श्रमिकों के नाम मंदिर के पत्थरों पर अंकित है? (घ) क्या शासन मुरैना स्थित बटेश्वर मंदिर की तर्ज पर देवरा मंदिर के विस्तृत अध्ययन, संरक्षण और पुनःनिर्माण की कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो योजना विस्तृत जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं, तो कारण बताएं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मनावर विधानसभा क्षेत्र में विभाग अंतर्गत कोई स्मारक संरक्षित नहीं है. (ख) वर्ष 1989 में ग्राम पंचायत देवरा स्थित मंदिर के ध्वंशावशेषों की जानकारी मिली. विभाग अंतर्गत संचालित पुरातत्व संचालनालय द्वारा वर्ष 1989 में इस मंदिर की पुरातत्वीय प्रविधि से मलवा सफाई कार्य कराया गया। मंदिर का विधिवत अध्ययन करवाया गया है। (ग) जी हाँ। कथन सत्य है, किन्तु स्मारक संरक्षित नहीं हो पाया है। (घ) प्रश्नाधीन मंदिर के लिये विभाग की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है, किन्तु विभाग विशेषज्ञों के दल से निरीक्षण करवाकर आवश्यक होने पर योजना तैयार की जा सकेगी।
जनप्रतिनिधियों द्वारा अस्पतालों में दिये गये सामान/सुविधाओं के उपयोग की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
49. ( क्र. 6398 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिला में स्थित जयारोग्य अस्पताल समूह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के नियंत्रणाधीन समस्त सिविल अस्पताल एवं अन्य अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से अभी तक किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि/मौलिक निधि से अथवा व्यक्तिगत रूप से क्या-क्या सामान/सुविधाएं किस दिनांक को दान/प्रदाय की गई हैं? नियंत्रणाधीन प्रत्येक अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जयारोग्य अस्पताल समूह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के नियंत्रणाधीन समस्त सिविल अस्पताल एवं अन्य अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान/सुविधाओं का उपयोग किसके नियंत्रणाधीन है? क्या सार्वजनिक उपयोग हेतु दान/प्रदाय की गई वस्तुओं/सुविधाओं का उपयोग, उद्देश्य अनुसार सुचारू रूप से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विधायक/मंत्री के निज सहायकों के भत्तों में वृद्धि
[सामान्य प्रशासन]
50. ( क्र. 6401 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में समस्त विधायक एवं मंत्रियों के निज सहायकों को 1990 से 200 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या 30 साल बाद इस भत्ते को बढ़ाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब-तक? (ख) क्या सह सही है कि दिनांक 19 जुलाई, 2019 को तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रश्नकर्ता विधायक के कटौती प्रस्ताव पर उद्बोधन देते हुए विधान सभा में कहा था कि प्रदेश में समस्त विधायक एवं मंत्रियों के निज सहायकों के भत्तों को 200 रु. से बढ़ाकर हम 1000 रु. कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी विधानसभा में दी थी तथा यह घोषणा दिनांक 19 जुलाई, 2019 की विधानसभा कार्यवाही के पृष्ठ क्रमांक 124-125 पर अंकित है, क्या भत्ता 1000 रु. किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? कब तक भत्ता 1000 रु. कर दिया जाएगा? (ग) क्या विधान सभा की कार्यवाही में उद्घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण में नहीं देने के क्या कारण रहे, इस सम्बन्ध में तैयार की गई समस्त कार्यवाही से अवगत करायें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 6402 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2015 के पश्चात एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधि उपकरण व ऑक्सीजन गैस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व औषधि उपकरण में कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई, उपरोक्त कार्य कॉर्पोरेशन या जेम पोर्टल से किये गये या लोकल परचेस से किये गये, औषधि व उपकरण की सूची सहित समस्त जानकारी उपलब्ध करायें, ऑक्सीजन गैस का अनुबंध किससे किया गया, अनुबंध की प्रतिलिपि देवें? (ख) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. कितने बच्चों का पंजीयन किया गया व कितने बच्चे रेफर किये गये व रेफर किये जाने का कारण सहित जानकारी देवें? (ग) क्या वरिष्ठ कार्यालय से एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. की जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने उक्त संभाग के एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. की जाँच की तथा उसमें क्या-क्या कमियां पाई गईं, जांच का विवरण तथा जाँच उपरांत क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि उक्त संभाग के एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में भारी अनियमितता हो रही है, जिसमें लाखों रु. खर्च करने के बाद भी बच्चों को सुविधायें नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में किस-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में प्रश्नावधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधि, उपकरण एवं ऑक्सीजन गैस पर हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. में कुल 135551 तथा पी.आई.सी.यू. में कुल 11807 बच्चों का पंजीयन दर्ज किया गया व एस.एन.सी.यू. में 7125 तथा पी.आई.सी.यू. में 1120 बच्चे रेफर किये गये, रेफर करने का मुख्य कारण जन्मजात विकृति उपचार, वेन्टीलेशन सपोर्ट, उच्च जांच, मेटाबॉलिक डिस ऑर्डर इत्यादि है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऑनलाइन शिलान्यस एवं उद्घाटन की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
52. ( क्र. 6406 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न 70 (क्रं. 739) दिनांक 24 फरवरी 2021 अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन के प्रश्न (क), (ख), (ग), (घ) के उत्तर में बताया गया कि (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है तो सम्पूर्ण उत्तर से अवगत करायें। (ख) मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा नागदा-खाचरौद में ऑनलाइन कहाँ-कहाँ भूमिपूजन/उद्घाटन किये गये? स्थान का नाम, योजना के नाम सहित विवरण दें। (ग) मुख्यमंत्री द्वारा नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में किये गये ऑनलाइन शिलान्यस एवं उद्घाटन के लगाये गये शिलालेख पर क्षेत्रीय विधायक के नाते प्रोटोकॉल के तहत प्रश्नकर्ता का नाम लिखा गया है कि नहीं? विवरण दें। यदि नहीं लिखा गया है तो प्रोटोकॉल के उल्लंघन किये जाने पर अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा (सत्र फरवरी-मार्च 2021) तारांकित प्रश्न क्रमांक 739 पर कार्यवाही प्रचलित है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर विधानसभा को भेजा जावेगा। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नागदा - खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका परिषद् नागदा, नगरपालिका परिषद् खाचरौद एवं शासकीय हाई स्कूल टटीयाखेड़ी, शा.उ.मा.वि. बड़ागांव, शा.उ.मा.वि. सुरेल में किये गये ऑनलाइन शिलान्यास एवं उद्घाटन के लगाये गये शिलालेख पर क्षेत्रीय विधायक का नाम लिखा गया है। ग्राम पंचायतों में वर्तमान में शिलालेख नहीं लगाये गये है। शिलालेख पर माननीय विधायक का नाम लिखा होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जर्जर नहरों के सुधार हेतु विभाग के प्रस्ताव
[नर्मदा घाटी विकास]
53. ( क्र. 6460 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत दांयी तट एवं बांयी तट की नहर जर्जर हो चुकी है तो जर्जर नहरों को सुधार हेतु विभाग ने क्या प्रस्ताव बनाया है? (ख) प्रमुखत: बरगी व चरगंवा की जो जर्जर नहर हर वर्ष फूट जाती है, उन्हें बनाने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है? इस हेतु विभाग ने कब-कब सचिवालय शासन से मांग की? (ग) क्या शहपुरा माईनर के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी मिल रहा है? इसी तरह क्या बेलखेड़ा के माईनर के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी मिल रहा है? पिछले 10 वर्षों में माईनरों के अंतिम छोर तक किसानों को पानी पहुंचाने हेतु कितनी राशि खर्च की? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माइनरों, नहरों का किसानों के साथ दौरा किया गया जहां स्वयं देखा कि प्रश्नकर्ता ने शहपुरा माईनर के अंतिम छोर तक आज तक पानी नहीं पहुंचा है? क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा जन-प्रतिनिधियों के साथ दौरा किया? अगर अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है तो प्रमाण देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। बांयी तट मुख्य नहर में 0.00 कि.मी. से 5.00 कि.मी. में विभिन्न स्थानों पर सुधार एवं आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए राशि रूपये 9.905 करोड़ के कार्य अनुबंधित किये गये हैं जिन्हें रबी सिंचाई के पश्चात प्रारंभ किया जायेगा। दांयी तट नहर के सुधार कार्य मनरेगा अंतर्गत कराये जा रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) बरगी व चरगंवा की नहर हर वर्ष नहीं फूटती है। उत्तरांश (क) अनुसार सुदृढ़ीकरण का कार्य अनुबंधित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार एवं व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (घ) विभागीय अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों से समन्वय कर दौरा कार्यक्रम सुनिश्चित किया जायेगा।
भेड़ाघाट/बरगी डेम को विकसित करने की योजना
[पर्यटन]
54. ( क्र. 6461 ) श्री संजय यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भेड़ाघाट/बरगी डेम को विकसित करने की योजना बनाई गई है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा भेड़ाघाट को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल करने व बरगी डेम के पास नर्मदा घाटी की भूमि राजस्व विभाग को स्थानांतरित कराकर उस पर वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बनाने हेतु प्रस्ताव दिये गये? उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) टेमर फाल को विकसित करने हेतु शासन के पास कोई प्रस्ताव लंबित है? शासन की इसके लिए क्या योजना है? (घ) बरगी डेम के पास हनुमंतिया की तर्ज पर जल क्रीड़ा क्या वर्ष के 8 माह से क्यों नहीं की जा रही है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मान. विधायक श्री संजय यादव, विधान सभा क्षेत्र 96 बरगी, जिला जबलपुर के प्रस्ताव के साथ वृन्दावन गार्डन निर्माण हेतु डी.पी.आर. प्राप्त हुआ था। उक्त डी.पी.आर. अत्यंत पुराना (वर्ष 2009 में तैयार) होने के कारण इसका परीक्षण कराया गया। उक्त डी.पी.आर. उपयुक्त न होने के कारण कंसल्टेन्ट नियुक्त कर नर्मदा उद्यान, फॉसिल्स पार्क एवं भेड़ाघाट जबलपुर के विकास हेतु संयुक्त डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक हेरिटेज की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून से मध्यप्रदेश के प्राकृतिक हैरिटेज साईट्स के संबंध में ''Inventorisation & Priotisation of Potential World Heritage Site of Madhya Pradesh'' की स्टडी कराई जा रही है। उनके द्वारा भेड़ाघाट को भी स्टडी में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहरों की श्रेणी के मापदण्डों के अनुसार उचित पाये जाने पर भेड़ाघाट को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहरों की श्रेणी की संभावित सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जल क्रीडा गतिविधिया की जा रही हैं।
लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 6475 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औषधि अनुज्ञापन का अधिकारी (विक्रय) खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भोपाल द्वारा जारी अनुज्ञप्ति क्रमांक 20बी/2224/22/2019 एवं 21बी/2225/27/2019 का कूटरचित अनुभव प्रमाण एवं वास्तविकता से भरे दस्तावेज प्रस्तुत कर लायसेंस प्राप्त किये जाने के कारण लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भोपाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संबंधित थाने में दर्ज कराने का दायित्व था कि नहीं? यदि दायित्व था तो अभी तक इस प्रकरण में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा कब तक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं एवं जी हाँ। (ख) निरस्तीकरण आदेश की प्रति थाना प्रभारी, थाना शाहजहांनाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। थाना प्रभारी, थाना शाहजहांनाबाद द्वारा चाहे जाने पर प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेज थाना प्रभारी, थाना शाहजहांनाबाद को प्रेषित किये जा चुके है। कार्यालय थाना प्रभारी थाना शाहजहांनाबाद भोपाल से प्राप्त पत्रानुसार आपराधिक दायित्व के निर्धारण हेतु दस्तावेजों एवं कथनों का संकलन किया जा रहा है, प्रकरण की जाँच वर्तमान में प्रचलन में है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
प्रमाण-पत्रों के प्रकरणों का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]
56. ( क्र. 6488 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में निवासरत् विशेष जनजाति सहरिया के कितने प्रकरण जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुये हैं? कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है? कितने शेष हैं? कितने निरस्त हुये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन कारणों से जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुये हैं? प्रकरणवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी योजनायें, कब से, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की समाज के उत्थान एवं विकास के लिये संचालित हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी योजनाओं में कितनी आर्थिक सहायता किस कार्य के लिये, किस-किस मापदण्ड के अनुसार दिए जाने का प्रावधान है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्रों की भवन व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 6553 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी भवन उपयुक्त हैं तथा वहां उपयुक्त पानी, बिजली, सड़क, जाँच की सुविधा है? अगर हाँ तो बतावें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर करंनिया में यह व्यवस्था क्यों नहीं है? (ख) अगर नहीं तो उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं है? उपयुक्त व्यवस्था कब तक की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) डिण्डोरी जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों में पर्याप्त व्यवस्था मय पानी, बिजली, सड़क सुविधायुक्त है, उप स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व में दो बार नलकूप खनन कराया गया, किन्तु पानी की मात्रा कम होने के कारण समस्या आ रही है, 15वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत विकास प्लान की बैठक दिनांक 04.02.2021 में प्रस्तावित किया गया है, उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी में विद्युत कनेक्शन को पुनः जोडा जा चुका है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर एवं करंजिया में पूर्व से ही सुविधायें विद्यमान है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर भाग में समाहित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
जहरीली शराब से हुई मोतों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
58. ( क्र. 6570 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जून 2020 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश के किस-किस जिले में जहरीली शराब पीने से किस-किस व्यक्ति की किस-किस दिनांक को मृत्यु हुई है? मृतक का नाम, जाति, उम्र, ग्राम पंचायत का नाम जिला बतावें। इस जहरीली शराब से हुई मृत्यु के लिये कौन-कौन शराब माफिया/आबकारी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी या अन्य कौन-कौन व्यक्ति दोषी है? उनके नाम, पद, बतावें। क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है या की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन द्वारा मृत व्यक्ति को कोई शासकीय धनराशि प्रदाय कराई गई है? यदि हाँ, तो किस-किस मृत व्यक्ति को कितनी-कितनी? (ख) ग्वालियर जिले में कितनी देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें/उप-दुकानें कौन-कौन एजेन्सी/ठेकेदार प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस दिनांक से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता बतावें? उक्त दुकानों/उप-दुकानों से विगत 3 वर्षों में कितना-कितना राजस्व किस-किस ठेकेदार से प्राप्त हुआ है तथा कितना-कितना राजस्व वसूल किया जाना प्रश्न दिनांक की स्थिति में शेष है? अभी तक राजस्व वसूली के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? बकाया राजस्व वसूली न हो पाने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी या ठेकेदार दोषी हैं? उनके नाम बतावें। क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक? (ग) ग्वालियर जिले में अवैध शराब बनाने या बिक्री करने के कितने प्रकरण 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कायम (किस-किस व्यक्ति के नाम, पता) किये गये हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 6571 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक ग्वालियर जिले में कुल कितने कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया तथा कितने मरीजों को घर पर ही आईसोलेट किया गया? चिकित्सालयों की एवं कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की संख्या बतावें। (ख) कोविड-19 प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक काविड-19 के लिये कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से ग्वालियर जिले में किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई तथा कितनी राशि किस-किस रूप में खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल अनुबंधित निजी चिकित्सालय एवं घर पर आईसोलेट हुए मरीजों में से कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई? उनका नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, पता तथा किस-किस दिनांक को मृत्यु हुई तथा उक्त अवधि में कौन-कौन व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित हुये? उनका इलाज किस चिकित्सालय में कराया गया तथा किस-किस मरीज को होम आईसोलेट कर घर पर इलाज किया गया? उनका नाम पिता/पति का नाम, उम्र, पता तथा किस दिनांक से किस दिनांक तक उनका इलाज किया?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा लिये गए ऋण की जानकारी
[वित्त]
60. ( क्र. 6574 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया? दिसम्बर 2020 तक इस ऋण का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया? (ख) दिसम्बर 2020 तक सरकार पर कितना ऋण था एवं वर्तमान में कितना ऋण है? (ग) क्या सरकार इस ऋण के शीघ्र भुगतान/आगे ऋण न लेने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (घ) सरकार द्वारा ऋण पर कुल कितना व्यय प्रति वर्ष दिया जा रहा है।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले वित्त लेखे के खण्ड-1 में विवरण पत्रक संख्या-2 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी किये गये वित्त एवं विनियोग लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जो विधानसभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (फरवरी तक) के बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्य शासन द्वारा लिये गये ऋण राज्य के सामान्य संसाधन के रूप में उपलब्ध होता है एवं राज्य के विकास कार्यों के लिये बजट अनुसार उपयोग किया जाता है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे उपलब्ध न होने के कारण यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विकास कार्यों हेतु सभी राज्यों के लिये संविधान के तहत् भारत शासन की अनुमति से ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। (घ) ऋण एवं ब्याज भुगतान पर होने वाला व्यय प्रति वर्ष परिवर्तित होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राशि रूपये 12, 124.39 करोड़ का प्रावधान ऋणों के भुगतान हेतु किया गया है तथा राशि रूपये 16458.64 करोड़ का प्रावधान ब्याज के भुगतान के लिये किया गया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन
[महिला एवं बाल विकास]
61. ( क्र. 6575 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धी की गई? (ख) वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भुगतान वेतन, एरियर, अथवा अन्य भुगतान कब से किस कारण से बकाया है? (ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कितना व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में एक बार विभागीय आदेश क्रमांक/50-2/आईसीडीएस/2019/3003/212/2018/ 50-2, भोपाल, दिनांक 27.06.2019 द्वारा वृद्धि की गई है। उक्त आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का नियमित भुगतान किया जा रहा है। विभागीय आदेश क्रमांक/50-2/आईसीडीएस/2019/3003/212/2018/50-2, भोपाल, दिनांक 27.06.2019 के अनुरुप एरियर भुगतान लंबित नहीं है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाग अन्तर्गत आशा सहयोगिनी कार्यरत नहीं होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर संभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था अंतर्गत कार्य संचालन
[सामान्य प्रशासन]
62. ( क्र. 6578 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग .में सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की गयी है? यदि हाँ, तो इस सॉफ्टवेयर के विकास हेतु कितनी राशि व्यय हुई है? वार्षिक रख-रखाव हेतु कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है? (ख) जबलपुर संभाग के विभिन्न विभागों/कार्यालयों को ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने हेतु कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं? (ग) जबलपुर संभाग के कौन-कौन से विभाग/कार्यालय शत प्रतिशत ई-ऑफिस कार्यप्रणाली अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? जिन विभागों/कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के स्थान पर पूर्व व्यवस्था अनुसार मेन्युअली कार्य संचालन किया जाएगा? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी, नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण
[महिला एवं बाल विकास]
63. ( क्र. 6580 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के आंगनवाडी केन्द्रों में पौष्टिक आहार वितरण किस-किस प्रदायकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं? (ख) विगत 1 वर्ष में विभिन्न आंगनवाडी केन्द्रों में कितना-कितना पोषण आहार वितरित किया गया? (ग) विगत एक वर्ष की विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा भेजी गयी डिमांड और उसके परिप्रेक्ष्य में की गई आपूर्ति का विवरण देवें। (घ) मेन्यु अनुरूप आहार प्राप्त न होने कि कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जबलपुर जिले में 2483 आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पौष्टिक आहार वितरण करने वाले प्रदायकर्ता की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) विगत एक वर्ष में 2483 आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरम/ताजा पका भोजन/रेडी-टू-ईट एवं टेक होम राशन वितरण किया गया है, वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (ग) विगत एक वर्ष में विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा भेजी गई डिमांड और उसके परिप्रेक्ष्य में की गई आपूर्ति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (घ) जबलपुर जिले में मीनू अनुसार ही पोषण आहार प्राप्त हो रहा है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
[महिला एवं बाल विकास]
64. ( क्र. 6582 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना कब से प्रारंभ की गयी है? यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है या राज्य की योजना है? यदि यह केन्द्र प्रवर्तित है तो केन्द्र तथा राज्य के अंश की जानकारी दें। (ख) विषयांतकित योजना के तहत जबलपुर संभाग को कितनी राशि आवंटित की जाती है? योजना प्रारंभ करने के बाद लिंगानुपात की जानकारी जिले अनुसार तथा वर्षानुसार जिला सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त आकड़ों से उपलब्ध करावें। (ग) क्या योजना पुरूषों के बदले महिलायें अनुपात बढ़ाने में असफल रही है? क्या शासन लिंगानुपात को आधार बनाकर योजना की पुन: समीक्षा करेगा ताकि राशि का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों के प्रति कार्यवाही की जा सकेगी? (घ) बालाघाट जिले में विषयांकित योजना के योजना प्रारंभ से खर्च की जानकारी परियोजना अनुसार तथा वर्षानुसार उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केन्द्रांश 100 प्रतिशत एवं राज्यांश 0 प्रतिशत है। (ख) योजना के तहत जबलपुर संभाग को राशि आवंटित नहीं की जाती है। लिंगानुपात की गणना सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रति 10 वर्ष में की जाती है, जबलपुर संभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत चयनित जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात की जानकारी व योजनान्तर्गत एच.एम.आई.एस. द्वारा जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) की जानकारी एवं भारत सरकार से प्राप्त आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) बालाघाट जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत चयनित जिलों में सम्मिलित नहीं है, अत: जानकारी निरंक है।
पर्यटन को बढ़ावा देने शासन की योजना
[पर्यटन]
65. ( क्र. 6586 ) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या धार्मिक पर्यटन स्थल विशाला जुन्नारदेव, बंजारी मुत्तौर तामिया, अन्होनी गर्मपानी कुण्ड को धार्मिक पर्यटन एवं झिंगारिया फाल तामिया को पर्यटन अभिकरण बनाने हेतु शासन की क्या कोई योजना है? (ख) पर्यटन बोर्ड द्वारा भूरा भगत (सांगाखेड़ा) जुन्नारदेव को पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करेंगे? (ग) जुन्नारदेव विधानसभा पचमढ़ा पार्क से लगा है। क्या यहां पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की योजना है? (घ) कितनी-कितनी राशि का बजट जुन्नारदेव विधानसभा एवं जिला छिन्दवाड़ा के लिये स्वीकृत हुआ है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ख) वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ग) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
औषधि निरीक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर लंबित कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 6590 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें किस-किस स्तर पर कब-कब प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध कब-कब, किन-किन के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध जिला केमिस्ट एसोसिएशन व अन्य व्यक्तियों द्वारा गत माह विभागीय मंत्री जी, ड्रग कंट्रोलर एवं जिला प्रशासन को केमिस्ट लायसेंस बनाने, नवीनीकरण व नवीन मेडीकल शॉप की स्वीकृति आदि कार्यों में स्वयं एवं अपने एजेन्ट के माध्यम से रिश्वत फोन-पे, गूगल-पे आदि से लेने एवं होटल रूम से कार्यालयीन गतिविधि संचालित करने संबंधित शिकायतें की गई थीं? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही किन-किन के द्वारा की गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त शिकायतों की जाँच सायबर विशेषज्ञ के माध्यम से कराये जाने एवं उक्त अधिकारी को निलंबित कर अन्यत्र पदस्थ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संबंधित के विरुद्ध 3 शिकायतें इस प्रशासन को प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायतों को जाँच हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को प्रेषित की गयी है। जिनके जाँच प्रतिवेदन अभी अप्राप्त हैं। (ग) शिकायतों की प्राथमिक जाँच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लायसेंस आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 6591 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अंतर्गत नवीन केमिस्ट लायसेंस, लायसेंस नवीनीकरण एवं लायसेंस स्थानांतरण संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन किन कारणों से कब से लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उपरोक्तानुसार आवेदनों का निराकरण करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई तथा प्रश्नांश (क) वर्णित प्राप्त आवेदनों में से किन-किन आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया गया तथा किन-किन आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि उपरांत भी नहीं किया जा सका है? (ग) क्या शासन निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निराकरण न कर अकारण लंबित रखने हेतु जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक लंबित आवेदनों का निराकरण करा दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, नवीन केमिस्ट लायसेंस प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत समय-सीमा निर्धारित की गई है। नवीनीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) सा.क.नि. 1337 (अ) नई दिल्ली दिनांक 27.10.2017 के माध्यम से समाप्त हो चुकी है। औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों की वैधता को आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने हेतु केवल शुल्क जमा किये जाने का प्रावधान है। समयावधि में निराकृत किये गये आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) निर्धारित समयावधि में निराकरण न कर अकारण लंबित आवेदनों की जानकारी निरंक है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा
[वित्त]
68. ( क्र. 6594 ) श्री महेश परमार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 08/03/2019 को शासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जमा खाते में 300 दिन के नगदीकरण की सुविधा दी गयी थी? यदि हाँ, तो आदेश के बाद उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश लेखे में पूर्व में सीमा से अधिक जमा अवकाश को गणना में शामिल क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या पूर्व में 240 दिन से अधिक अवकाश की गणना की जाती थी? यदि हाँ, तो क्या 300 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्या गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? यदि किया जाएगा तो निष्पक्षता से शासन ने अर्जित अवकाश में 300 दिनों को शामिल करते हुए अवकाश नगदीकरण के संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (ग) अवकाश नगदीकरण के लिए शासन ने क्या पात्रता तय की है? क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय-समय पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्राभत्ता, गृहभाड़ा भत्ता की सुविधा दी जाती है? यदि हाँ, तो इसी प्रकार नियमित संविदा कर्मचारियों को इन सब सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है? क्या इस संबंध में मंत्रि-मंडल ने कर्मचारियों के हित में कोई मसौदा या प्रावधान जोड़ने के लिए नीति तैयार करने का फैसला किया है? यदि हाँ, तो बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। पूर्व में अधिकतम 240 दिवस के नगदीकरण का प्रावधान होने से। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासनादेश दिनांक 08-03-2019 के साथ नगदीकरण की गणना का उदाहरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा हेतु एक बार यात्रा भत्ता देय होता है, जबकि विभागीय जाँच में यदि उपस्थित होते हैं तो यात्रा भत्ता की पात्रता है। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को शासकीय अस्पतालों से दवाइयों की सुविधा उपलब्ध है। किंतु गृह भाड़ा भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। संविदा कर्मचारियों एवं नियमित शासकीय सेवकों के नियम पृथक-पृथक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पदोन्नति समिति का गठन
[सामान्य प्रशासन]
69. ( क्र. 6595 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 से शासकीय अधिकारी-कर्मचारी के पदोन्नति के अवसर आरक्षण का प्रकरण विचारधीन होने के चलते लंबित हैं? यदि हाँ, तो उक्त दशा में वर्तमान में शासन कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को पात्रता अनुसार सशर्त पदोन्नति देने पर विचार कब तक करेगा? (ख) क्या पदोन्नति समिति का गठन शासन ने किया है? क्या समिति द्वारा शासन को प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं की गयी है तो क्या कारण है? (ग) क्या शासन समिति की अनुशंसा पर पात्र अधिकारी-कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति का लाभ देने के लिए गंभीर है? यदि हाँ, तो शासन पदोनन्ति के लिए कब तक कदम बढ़ाएगा? पदोन्नति के संबंध में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की हैं? कार्यवाहियों की स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। पदोन्नति समिति का प्रावधान भर्ती नियमों में पूर्व से ही होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन क्षेत्रों का निर्माण/विकास
[पर्यटन]
70. ( क्र. 6598 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बिछिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन हेतु कौन-कौन से स्थल हैं? उक्त स्थलों के विकास हेतु क्या योजनायें हैं? (ख) क्या बिछिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रामनगर, सीतारपटन, खैराकी, चुरिया मढ़िया, कलवाखेरो मढ़िया आदि के पुरातात्विक धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुये इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये क्या योजना तैयार की जावेगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक/430/विधा./2019 दिनांक 12/07/2019 को तत्कालीन मंत्री महोदय को पत्र लिखकर ग्राम रामनगर में पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास कार्य करवाने हेतु आग्रह किया गया था एवं तत्कालीन मंत्री जी द्वारा विभाग के अधिकारियों को पत्र अंतरित किया गया था एवं विभाग के उपयंत्री श्री मनीष डेहरिया ने पत्र में उल्लेखित कार्यों के लिए स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार बिछिया विधानसभा क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र एवं पर्यटन के रूप में विकसित योग्य स्थलों को उनके विकास हेतु कब तक पर्यटन विभाग दल गठित करेगा? कब तक में इन क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की सूची संधारित नहीं की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कोविड महामारी के कारण विभाग का बजट सीमित होने के कारण नवीन कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। उपयंत्री द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट/प्राक्कलन तैयार किये गये थे। जिन्हें निगम के पत्र क्रमाक 92, दिनांक 17/01/2020 के द्वारा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल की ओर बजट प्रावधान एवं आंवटन हेतु प्रेषित किये गये थे। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मण्डला जिला अंतर्गत हालोन सिंचाई परियोजना
[नर्मदा घाटी विकास]
71. ( क्र. 6599 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिला अंतर्गत हालोन नदी में बांध व सिंचाई परियोजना का निर्माण कब करवाया गया है? परियोजना की कुल लागत कितनी थी एवं इससे क्या क्या कार्य किया जाना निर्धारित था? इस हेतु प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने अपूर्ण हैं? (ख) उपरोक्त परियोजना अंतर्गत कितनी लंबाई की नहरों का कहाँ-कहाँ निर्माण किया जाना निर्धारित था? प्रश्न दिनांक तक कितनी लंबाई की नहरों का निर्माण किया जा चुका है एवं कितना शेष है? क्या ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण हुए बिना पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कार्य पूर्ण नहीं करवा पाने के क्या कारण हैं? (ग) क्या यह सही है कि नहर निर्माण पूर्ण हुए बिना ही अनेक जगह नहर में टूट-फूट हो चुकी है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या यह सही है कि परियोजना के प्रारंभ के पूर्व के अनेक मुआवजा प्रकरणों का अब तक निराकरण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं जो मुआवजा हेतु लंबित हैं? उनमें क्या कार्यवाही की जा रही है? उनका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) हालोन सिंचाई परियोजना मार्च 2013 से निर्माणाधीन है। मूल लागत रूपये 414.21 करोड़ है। परियोजना के अंतर्गत 993.00 मीटर लम्बा मिट्टी एवं कांक्रीट का बांध, 81.75 कि.मी. लम्बी बांयी मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली का निर्माण तथा डाउन स्ट्रीम ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। अनुबंधित राशि रूपये 245.61 करोड़ में से रूपये 170.56 करोड़ निर्माण कार्य हेतु भुगतान किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। जी नहीं। ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने एवं बिना किसी कारण के कार्य बंद रखने से निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाया है। इस कारण से ठेकेदार पर रूपये 24.56 करोड़ की शास्ति अधिरोपित कर वसूल की गई है। (ग) वर्तमान में परियोजना 'टर्न-की' निविदा के आधार पर निर्माणाधीन है, नहर में हुई किसी भी प्रकार की टूट-फूट को ठेकेदार द्वारा दुरूस्त किया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कुल 249 मुआवजा प्रकरणों में भुगतान विभिन्न कारणों से लंबित है। भुगतान हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ
[सामान्य प्रशासन]
72. ( क्र. 6604 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनारक्षित और सामान्य वर्ग के किस प्रचलित-नियम के तहत क्या परिभाषा है? क्या सामान्य वर्ग को 40% - 50% आरक्षण शासकीय सेवा, शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया गया? सामान्य वर्ग को कितने प्रकार का आरक्षण किन सेवाओं/कार्यों के लिए दिया गया? (ख) क्या आरक्षित श्रेणी के प्रतिभागियों के अंक अनारक्षित श्रेणी के प्रतिभागियों के बराबर या ज्यादा होने पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र सं. 949/एमपी-एमएलए/2021 दिनांक-02/01/2021 क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनारक्षित वर्ग का आशय ''सेवाओं में भरती या पदोन्नति के साथ जो पद आरक्षित नहीं है वे अनारक्षित माने जाने चाहिये'' सामान्य वर्ग वर्तमान में प्रचलित नहीं है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-9/99/आ.प्र./एक दिनांक 12 मई 1999 द्वारा सामान्य शब्द के स्थान पर अनारक्षित शब्द का प्रयोग किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । जी नहीं, सामान्य वर्ग को 40-50 % आरक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं दिया गया है। सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया है अपितु अनारक्षित वर्ग में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) लिए आरक्षण का प्रावधान है। (ख) हाँ, परीक्षा नियम में प्रावधान है। अंतिम चयन के स्तर पर आरक्षित श्रेणी के प्रतिभागियों के अंक अनारक्षित श्रेणी के चयनित प्रतिभागियों से ज्यादा या बराबर होने पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है यदि उनके द्वारा आरक्षित श्रेणी की किसी भी छूट का लाभ प्राप्त न किया गया हो। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 511/1953/2020/एक (1) दिनांक 16.03.2021 द्वारा माननीय विधायक डॉ. हिरालाल अलावा, जी को अवगत कराया गया है।
विस्थापितों हेतु शासन की आर्थिक पुनर्वास योजना
[नर्मदा घाटी विकास]
73. ( क्र. 6607 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के विकासखण्ड बीजाडांडी अंतर्गत किसानों द्वारा बरगी जलाश्य के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई हेतु विगत 15 वर्षों से मांग की जा रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? (ख) बरगी बांध के ऊपर नर्मदा नदी से उद्वहन सिंचाई द्वारा मंडला के किसानों को पानी देने की क्या योजना है? अगर योजना नहीं है तो क्या वर्तमान में इस योजना पर विचार किया जा सकता है? (ग) बरगी बांध विस्थापितों की आजीविका के समस्त संसाधन बरगी बांध के डूब में आ चुके हैं, जिससे समस्त विस्थापितों की स्थिति पलायन पर टिकी हुई है, विस्थापितों के लिए सरकार के पास आर्थिक पुनर्वास की क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) बरगी बांध जलाशय से मण्डला जिले के अंतर्गत विकासखण्ड बीजाडांडी में बरगी बांध के जलाशय से पानी लिफ्ट कर सिंचाई हेतु कोई योजना नहीं है। (ग) बरगी बांध से संबंधित विस्थापन एवं पुनर्बसाहट का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
अधिकारी/कर्मचारियों हेतु नवीन पदोन्नति नीति
[सामान्य प्रशासन]
74. ( क्र. 6612 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में 30 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक अधिकारी/कर्मचारी जो पदोन्नति के पात्र थे, किन्तु बिना पदोन्नति प्राप्त किये सेवानिवृत्त हो चुके हैं? शासन की अनुकम्पा नियुक्ति के क्या नियम हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा नवीन पदोन्नति नीति बनाई जा चुकी है? यदि हाँ, तो पदोन्नति नीति की जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो पदोन्नति नीति क्यों नहीं बनाई गई? नीति नहीं बनाये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नवीन पदोन्नति नीति कब तक लागू की जायेगी? अधिकारी/कर्मचारियों को कब से पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या भविष्य में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को पात्रतानुसार पूर्व दिनांक (बेक डेट) से वरिष्ठता प्रदान की जायेगी? पदोन्नति में विलम्ब के कारण अधिकारी/कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विशेष पुनर्वास पैकेज का प्रदाय
[नर्मदा घाटी विकास]
75. ( क्र. 6614 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मा. मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2017 की घोषणा के अनुसार 5, 80, 000=00 रू. का विशेष पुनर्वास पैकेज बड़वानी जिले में कितने लोगों को दिया गया? (ख) कितने प्रकरण अभी तक लंबित हैं? इनका निराकरण कब तक कर के राशि प्रदान कर दी जाएगी? (ग) सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग कर विस्थापनों के पुनर्वास संबंधित समस्याओं का निराकरण करना था, इस संबंध में दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बैठकें हुई? (घ) इन बैठकों में क्या निर्णय लिया गया? जानकारी बैठकवार देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बड़वानी जिले के 1528 हितग्राहियों को मकान निर्माण हेतु राशि रूपये 5.80 लाख का भुगतान किया जा चुका है। (ख) 25 हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक दिनांक 18/11/2020 को संपन्न हुई है। (घ) बैठक का कार्यवृत प्राप्त होना शेष है।
पुनर्वास स्थलों का निर्माण
[नर्मदा घाटी विकास]
76. ( क्र. 6615 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वानी जिले में पुनर्वास संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों वर्ष 2000, 2007 एवं 2017 का पूर्ण पालन हो चुका है? कितने प्रकरण प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रचलन में हैं? (ख) क्या पुनर्वास स्थलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? क्या इन समस्त पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है? प्रत्येक पुनर्वास स्थल की जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2019 में आई बाढ़ के समय धार जिले में सैकड़ों परिवारों को टीन शेड में बसाया गया था। इन विस्थापितों का प्रश्न दिनांक तक निराकरण क्यों नहीं किया गया? (घ) कब तक इसका निराकरण कर दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। आदेश वर्ष 2000 एवं 2017 (2007 का कोई आदेश नहीं है)। 09 विस्थापितों को राशि रूपये 60.00 लाख एवं 31 विस्थापितों को राशि रूपये 15.00 लाख का भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण को भेजे गए हैं। विस्थापित शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होकर राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले के 3, 128 प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में विचाराधीन हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2019 के मानसून में धार जिले के 1035 परिवारों को अस्थाई टीन शेड में रखा गया था। पात्र 168 परिवारों को पूर्व से तथा 143 परिवारों को कलेक्टर धार के अनुमोदन उपरांत राशि रूपये 5.80 लाख का भुगतान कर दिया गया है। शेष 724 परिवार अपात्र पाये गये हैं। (घ) टीन शेड में निवासरत किसी भी पात्र विस्थापित परिवार को राशि रूपये 5.80 लाख का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।
ग्रामों में जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
77. ( क्र. 6619 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की दिनांक 20.09.2020 की घोषणा अनुसार शिप्रा नदी से महिदपुर रोड (गोगापुर) में जल प्रदाय के लिए योजना बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस योजना का स्टीमेट बतावें। इस योजना के क्रियान्वयन में कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) योजना के प्रारंभ होने व कार्य पूर्णता की समय-सीमा बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना की डी.पी.आर. बनाई गयी है। (ख) डी.पी.आर. की अनुमानित लागत (स्टीमेट) रू. 15.31 करोड़ है। 12 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। योजना की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है, स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जावेगी, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) योजना की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है, स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जावेगी, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
सिंचाई एवं पेयजल योजना की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
78. ( क्र. 6620 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विगत 05 वर्षों में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा कितनी सिंचाई परियोजनाएं कहाँ-कहाँ स्वीकृत की गई? स्थान, नाम, लागत सहित जानकारी देवें। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में कब तक इस विभाग द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के लिए योजनाएं स्वीकृत की जायेगी? (ग) यदि नहीं, तो कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु सिंचाई एवं पेयजल के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मास्क, सेनेटाईजर व पी.पी.ई. किट की खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 6623 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सतना जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सी.एम.एच.ओ. ऑफिस में कोरोना काल के दौरान कितने मास्क, सेनेटाईजर, पी.पी.ई. किट खरीदी गई? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति की प्रति दें। यदि अनुमति नहीं ली गई तो इसके लिए कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में किस-किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सतना जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टोर शाखा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा निर्मित ''एम.पी.औषधि'' पोर्टल के माध्यम से 2500 नग सेनेटाईजर 500ml का क्रय किया गया। मास्क एवं पी.पी.ई. किट का क्रय नहीं किया गया एवं सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में कोरोना काल के दौरान मास्क, सेनेटाईजर एवं पी.पी.ई. किट की खरीद संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) अनुमति की प्रति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सतना जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवा, कोठी, नागौद, उचेहरा, अमदरा, रामनगर, देवराजनगर, रामपुरबघेलान एवं सिविल अस्पताल मैहर, अमरपाटान को मास्क, सेनेटाईजर एवं पी.पी.ई. किट की प्रदायगी की गई।
कोविड मरीजों के ईलाज हेतु निजी चिकित्सालय से अनुबंध
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 6625 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक किस-किस माह में कोविड के कितने-कितने, किस-किस प्रकार के बेड, किस-किस निजी चिकित्सालय में किस दर से अनुबंधित किये गये थे? माह अनुसार यह भी बतावें कि कुल कितने बेड किस-किस केटेगिरी के अनुबंधित थे? (ख) प्रत्येक निजी अस्पताल से हुये अनुबंध की शर्त 7 के अनुसार फिक्सड तथा वेरियेबल चार्ज हेतु प्रस्तुत इनवाइस की प्रतियां देवें तथा बतावें कि अनुबंध की शर्तों के विपरीत भुगतान किया जा सकता है? (ग) इंदौर तथा भोपाल में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक अनुबंधित किस-किस निजी चिकित्सालय में कुल कितने-कितने कोविड मरीजों को उपचारित किया गया? उसके एवज में उन्हें कुल कितना फिक्स्ड तथा वेरियेबल चार्ज का भुगतान किया गया? (घ) अप्रैल 2020 में जब कोविड पॉजीटिव की संख्या बहुत कम थी फिर भी चिरायू भोपाल तथा अरविन्दों इंदौर को अनुबंधित क्यों किया गया? इससे संबंधित दस्तावेज का विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शीघ्रलेखकों के वेतनमानों में वेतन मेट्रिक्स लेवल विसंगति
[सामान्य प्रशासन]
81. ( क्र. 6630 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन मंत्रालय, विधि विभाग एवं गृह विभाग एवं राज्य सेवाओं के अन्य विभागों में शीघ्र लेखक के पद की भर्ती के लिए अर्हता संबंधी निर्धारित शर्तें क्या हैं? (ख) क्या मंत्रालय, विधि विभाग एवं गृह विभाग में वरिष्ठ निज सहायक/निज सचिव का वेतनमान निज सहायक को एवं निज सहायक का वेतनमान शीघ्रलेखक को दिया जा रहा है? उपरोक्त पदों का म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम पांचवा तथा छठवां वेतमान का मेट्रिक लेवल प्रक्रम क्या है? पृथक-पृथक पदवार विवरण दें। (ग) राज्य सेवाओं के अन्य विभिन्न विभागों में वरिष्ठ निज सहायक, निज सचिव, निज सहायक एवं शीघ्रलेखक को म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम पांचवा तथा छठवां केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार क्या-क्या वेतनमान दिया जा रहा है? बताएं। (घ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग कार्य आवंटन नियम की प्रतिपादित नीति कंडिका-66 श्रेणी (ग्रेड्स) वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों में पदोन्नति में युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं के तहत शीघ्रलेखक प्रवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती तथा पदोन्नत व्यक्तियों को एकरूप समयमान तथा समान समयमान वेतनमान शीघ्रलेखक प्रवर्ग को दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) राज्य सेवाओं के अन्य विभागों एवं मंत्रालय, विधि विभाग एवं गृह विभाग के बीच पांचवे तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत शीघ्रलेखक प्रवर्ग के वेतन मेट्रिक्स लेवलों में भिन्नता का क्या कारण हैं? यदि उक्त मेट्रिक्स लेवलों में विसंगति है तो उसे कब तक दूर किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शराब निर्माता एवं डिस्टलरियों के लायसेंस
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
82. ( क्र. 6633 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में पेय पदार्थ देशी/विदेशी शराब निर्माता/डिस्टलरियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन से लायसेंस लिया जाना अनिवार्य है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश की किन-किन शराब निर्माता/डिस्टलरियों के संचालकों द्वारा लायसेंस प्राप्त किये गये हैं? उनकी सूची लायसेंस सहित संलग्न करें। (ग) यदि शराब निर्माता/डिस्टलरियों के द्वारा लायसेंस नहीं लिया गया है और उनके द्वारा शराब का उत्पादन किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध उक्त एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (खाद्य कारोबारकर्ता का लायसेंस/पंजीयन) विनियम 2011 के अंतर्गत पेय पदार्थ देशी/विदेशी शराब निर्माता/डिस्टलरियों को लायसेंस लिया जाना अनिवार्य है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) यदि शराब निर्माता/डिस्टलरियों के द्वारा लायसेंस नहीं लिया गया है और उनके द्वारा शराब का उत्पादन किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध FSS Act 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
83. ( क्र. 6637 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में विगत 03 वर्षों में कितनी पेय जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत योजनाओं में नीमच विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं में से ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो समयावधि में पूर्ण नहीं हुई हैं? ग्रामवार बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) में क्रियान्वित योजनाओं में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने संबंधी क्या कोई शिकायतें प्राप्त हो रही है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 308 एकल नलजल योजनाएं, संलग्न परिशिष्ट अनुसार तथा खाचरौद-नागदा विधानसभा क्षेत्र एवं रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की 1-1 समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत। (ख) कोई भी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
तीर्थ स्थानों को पर्यटन विभाग से जोड़े जाने की नीति
[पर्यटन]
84. ( क्र. 6638 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग में विगत पाँच वर्षों में किन-किन जिले के तीर्थ स्थानों को पर्यटन विभाग से जोड़ा गया है? विधान सभावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) जोड़े गये तीर्थ स्थानों पर प्रश्नाधीन अवधि में कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी है? (ग) क्या नीमच विधानसभा क्षेत्र से मां भादवा माता तीर्थ को पर्यटन विभाग से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें। यदि नहीं, तो क्या शासन इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर पर्यटन विभाग से जोड़ने संबंधी कार्यवाही कब तक करेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग में तीर्थ स्थलों को जोड़े जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान
[वाणिज्यिक कर]
85. ( क्र. 6640 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावटखोरों तथा नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना एवं छतरपुर नगर में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं? यदि हाँ, तो उक्त शराब की दुकानें किस-किस ठेकेदार/कंपनी को किन-किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिये दी गई हैं? (ग) क्या एफ.एस.एस.ए.आई. के निर्देशानुसार शराब ठेकेदारों को फूड सेफ्टी से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त किन-किन ठेकेदारों ने लायसेंस लिया है? लायसेंस की प्रतियां संलग्न करें। (घ) यदि लायसेंस नहीं लिया है तो उक्त ठेकेदारों/कंपनी को शराब की दुकानें किस आधार पर आवंटित की गई हैं एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर ठेके निरस्त किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शराब के बिल उपभोक्ताओं को दिया जाना
[वाणिज्यिक कर]
86. ( क्र. 6644 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य वस्तुएं एवं पेय पदार्थों के पैकेट/बोतलों पर एम.आर.पी. एवं मेन्युफेक्चरिंग दिनांक तथा एक्सपायरी दिनांक लिखा जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में बिकने वाली देशी/विदेशी शराब एवं बियर की बोतलों/केन पर एम.आर.पी./मेन्युफेक्चरिंग दिनांक तथा एक्सपायरी दिनांक लिखा जाना भी अनिवार्य है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो बतायें? (ख) क्या प्रदेश में शराब/बियर दुकानों से बेची जाती है तो क्या उपभोक्ताओं को शराब खरीदने पर बिल दिये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बिल दिया जाना अनिवार्य किया जायेगा ताकि नकली/मिलावटी शराब के विक्रय होने पर उसके पीने से होने वाले हादसे की उपभोक्ता को दिये गये बिल से पहचान हो सके? यदि हाँ, तो यह व्यवस्था कब से लागू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रदेश की शराब की दुकानों से बेची जाने वाली शराब से विक्रय कर जी.एस.टी. एवं अन्य कौन-कौन से कर लिये जाते हैं? बतायें। यदि शराब के दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली शराब के बिल उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिये जाते हैं, तो कर वसूलने की गणना किस प्रकार से की जाती है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोविड-19 में लॉक डाउन में अधिग्रहीत मैजिक वाहनों का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 6647 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड-19 लॉक डाउन के समय शासकीय सेवायें देने के लिए भोपाल शहर के मैजिक वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कितने मैजिक वाहन अधिग्रहित किए थे एवं उक्त मैजिक वाहन ने शासन के अंतर्गत कितने महीनों तक सेवायें दी थी एवं उनके भुगतान की दर क्या थी? (ग) क्या उक्त सभी मैजिक वाहनों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कितने मैजिक वाहनों का? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में मैजिक वाहन के मालिक 8 माह से किराया न मिलने के कारण उनके समक्ष निर्वाह की समस्या के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) भोपाल जिले में लॉक डाउन के दौरान कुल 432 मैजिक वाहन अधिग्रहित किये गये थे एवं उक्त मैजिक वाहनों ने शासन के अंतर्गत 4 महीनों तक सेवायें दी एवं उनके भुगतान की दर रूपये 1000/- प्रतिदिन थी। (ग) जी हाँ। उक्त सभी मैजिक वाहनों का भुगतान कर दिया गया है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डी.ई.ओ. का निलंबन
[वाणिज्यिक कर]
88. ( क्र. 6651 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर ने पत्र क्रमांक आब/वि.स./2021/892 इंदौर दिनांक 25.02.2021 से आबकारी आयुक्त ग्वालियर को पत्र लिखकर प्रश्नकर्ता के प्रश्न की एक पूरक जानकारी के (क) भाग में स्पष्ट लिखा है कि चालान क्रमांक 00398162 परिवहन पास क्रमांक 05 का रूपये एक लाख रात्रि 23:59:41 बजे जमा किया गया? इसी में उल्लेख है कि टी.पी. पहले बनाई गई व चालान बाद में जमा किया गया? (ख) जिला अलीराजपुर ने पत्र क्रमांक आब/वि.स./2020-21/995 अलीराजपुर दिनांक 26.02.2021 में आयुक्त आबकारी ग्वालियर को जो जानकारी इस पत्र में भेजी उसमें चालान जमा करने का समय का उल्लेख है? क्या उल्लेख है कि टी.पी. (परिवहन पास) क्रमांक 05 पहले जारी हुआ? क्या इसमें उल्लेख है कि चालान क्रमांक 00398162 रात्रि 23:59:41 को जमा हुआ? अगर नहीं तो क्या कार्यवाही राज्य शासन कलेक्टर अलीराजपुर के विरूद्ध करेगा? (ग) क्या परिवहन पास क्रमांक 05 के पीछे जारी करने का समय 8:30 पी.एम. रात्रि का लिखा है? क्या तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर ने जो जाँच प्रतिवेदन 20.03.2020 को उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता को भेजा उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है? उक्त जाँच प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करायें। (घ) क्या यह सत्य है कि एक प्रश्न की दो अलग जानकारियॉ कलेक्टर अलीराजपुर एवं उपायुक्त आबकारी इंदौर द्वारा आयुक्त आबकारी ग्वालियर को प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित भेजी? राज्य शासन आयुक्त आबकारी ग्वालियर को गुमराह करने वाली जानकारी भेजे जाने पर जिला आबकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही को कब तक निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय दस्तावेजों को गायब किया जाना
[वाणिज्यिक कर]
89. ( क्र. 6652 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 10.01.2020 एवं 11.01.2020 को अलीराजपुर जिले में जिला आबकारी अधिकारी कौन था? वाहन क्रमांक एमएच-18बीए-0498 का परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 किसके कार्यालय से जारी किया गया? जारी करने वाले कार्यालय का नाम एवं पदनाम दें। क्या उक्त परिवहन पास जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय अलीराजपुर में उपलब्ध नहीं हैं? क्या उक्त परिवहन पास जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर ने पत्र क्र./आब./वि.स./2021-21/249 अलीराजपुर दिनांक 22.02.2021 से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग को लिखित में भेजी है? क्या परिवहन पास क्र. 5 दिनांक 11.01.2020 की एक प्रति उपायुक्त कार्यालय में मौजूद है? उसकी एक प्रति दें। (ख) क्या विनय रंगशाही द्वारा 16.01.2020 के आबकारी आयुक्त के स्थानांतरण/संलग्न आदेश के बाद 11.01.2020 से 16.01.2020 के मध्य उक्त परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 को शासकीय दस्तावेजों से गायब किया गया? अगर नहीं तो विनय रंगशाही के कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक जिसका उल्लेख प्रश्नांश (क) में है जिसका दिनांक 22.02.2021 है में कैसे लिखा है कि परिवहन पास क्रमांक 05 का अभिलेख उपलब्ध नहीं है? कलेक्टर अलीराजपुर, उपायुक्त आबकारी उड़नदस्ता इंदौर के द्वारा प्रश्नतिथि तथा राज्य शासन/आयुक्त आबकारी ग्वालियर को लिखे एवं भेजे गये सभी पत्रों की एक प्रति दें। राज्य शासन विनय रंगशाही के विरूद्ध शासकीय दस्तावेज गायब करने के आरोप में संबंधित थाना क्षेत्र में कब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज करवायेगा? (ग) क्या जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर का पत्र क्रमांक/आब/शिका/2020/375 अलीराजपुर दिनांक 21.03.2020 से उपायुक्त द्वारा आयुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर के पत्र पर उपायुक्त द्वारा आयुक्त आबकारी विभाग को क्या पत्र/रिपोर्ट भेजी? उपायुक्त एवं डी.ई.ओ. अलीराजपुर के पत्र दिनांक 21.03.2020 की एक-एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आयुक्त आबकारी/प्रमुख सचिव वाणिज्य कर के द्वारा कब व क्या कार्यवाही विनय रंगशाही के विरूद्ध की गई? जारी आदेशों की एक प्रति दें। अगर नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
90. ( क्र. 6654 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मंत्री जी द्वारा रतलाम प्रवास के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें विकसित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। इसके लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? (ख) रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाओं के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? इस संदर्भ में भविष्य की क्या कार्ययोजना हैं? (ग) रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में कितने भूखण्ड रिक्त हैं, उनका आकार व स्थिति क्या है? विभाग द्वारा इनके आवंटन के विषय में क्या कार्ययोजना बनाई गई है?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एम.एस.ई.सी.डी.पी. योजना के तहत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति पश्चात राशि जारी की जायेगी। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। भूखंडों का आवंटन विभागीय नियमों के तहत किया जाता है।
रूचि महिला मंडल एवं स्व-सहायता समूहों को दिये गये कार्य
[महिला एवं बाल विकास]
91. ( क्र. 6655 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास जिला छतरपुर द्वारा रूचि महिला मंडल छतरपुर एवं महिला स्व-सहायता समूहों को कार्य करने हेतु काम दिया जाता है? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक रूचि महिला मंडल छतरपुर एवं कितनी महिला स्व-सहायता समूह छतरपुर को क्या-क्या कार्य दिए गए थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या उक्त रूचि महिला मण्डल छतरपुर एवं स्व-सहायता समूहों को शासन के नियमों और निर्देशों के तहत कार्य हेतु काम दिए गए थे? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो क्या शासन दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें तथा काम दिए जाने के आदेश निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला छतरपुर अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु बाल विकास परियोजना छतरपुर शहरी में रूचि महिला मंडल एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केन्द्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत मध्यान्ह भोजन प्रदायकर्ता महिला स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया है। (ख) वर्ष 2017 से रूचि महिला मंडल छतरपुर सहित जिले में कुल 1213 स्व-सहायता समूहों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने का कार्य दिया गया है। (ग) विभाग के परिपत्र क्रमांक 2103/2830/2018/50-2/(ए.एन.) दिनांक 12/09/2018 के अनुसार बाल विकास परियोजना छतरपुर शहरी में पोषण आहार वितरण हेतु रूचि महिला मंडल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिपत्र क्रमांक 2101/2830/2018/50-2/(ए.एन.) दिनांक 12/09/2018 के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को अधिकृत किया गया है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/एफ 4-5/2014/50-2 दिनांक 24/02/2014 के अनुसार जारी निर्देशों के अनुरूप आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था संचालित थी। (घ) विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभागीय निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
संविदा पद पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
92. ( क्र. 6658 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत म.प्र. के विभिन्न जिलों में तृतीय श्रेणीयों में संविदा पद पर कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पद, नियुक्ति दिनांक, वर्तमान पदस्थापना, यूनिक आई.डी. सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त कर्मचारियों की संविदा पद पर नियुक्ति प्रक्रिया किस मापदण्ड से की गई? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें एवं विभाग में बिना मापदण्ड के कितने संविदा कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने-कितने कर्मचारियों की स्थानांतरण विगत 3 वर्षों में किस-किस जिले में पदस्थापना की गई? नाम, पद, आदेश क्रमांक/दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ग) के अनुसार कुछ संविदा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति आदेश नहीं होने के बाद भी उनके स्थानांतरण किये गये हैं? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत श्रेणीवार संविदा कर्मचारियों का वर्गीकरण ही किया जाता है अपितु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक कार्ययोजना पदनाम अनुसार संविदा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के संविदा मानव संसाधन मैन्युअल में उल्लेखित अनुसार की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रश्न भाग की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभाग द्वारा लीज/विक्रय की गई संपत्तियों की जानकारी
[पर्यटन]
93. ( क्र. 6661 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग की देश और प्रदेश में स्वामित्व की संपत्ति को लीज पर देने अथवा बेचने का निर्णय कब लिया गया? यदि हाँ, तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कौन-कौन सी संपत्ति लीज पर दी गई हैं एवं कौन-कौन सी संपत्ति विक्रय की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा संपत्ति बेचने अथवा लीज पर देने का आधार क्या है? क्या घाटे और मुनाफे दोनों में संचालित संपत्तियां बेची अथवा लीज पर दी जा रही हैं? (ग) विभाग द्वारा कौन सी संपत्तियां बेची अथवा लीज पर दी जाएगी और कौन सी संपत्तियां विभाग के पास रहेगी? इसकी पूरी सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अब तक देश और प्रदेश की कितनी चल और अचल संपत्ति विभाग द्वारा लीज पर दी गई अथवा बेच दी गई है? उसकी पूरी जानकारी खरीदार, संपत्ति का मूल्य व कितने वर्षों के लिए किन शर्तों के साथ दी गई है? पूरी जानकारी दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जाएं। (ड.) क्या विभाग ने प्रदेश के बाहर की संपत्तियों को 2019 में कम कीमत पर बेचा गया या लीज पर दिया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रदेश के बाहर स्थित मध्यलोक भवन, मुम्बई का संचालन स्वयं निगम के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के बाहर की कोई भी सम्पत्ति को लीज/लायसेंस पर पर नहीं दिया गया है। प्रदेश के अन्दर शासन के स्वामित्व की इकाईयों का निजी क्षेत्र को लीज/लायसेंस पर दिये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा पर्यटन नीति-2016 के अंतर्गत की जा रही है। लीज/लायसेंस पर दिये गयी इकाईयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कोई इकाई बेची नहीं गयी है। (ख) प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुरातन भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित करने हेतु निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जाता है। संपत्ति बेचे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) विभाग द्वारा कोई संपत्ति बेची नहीं है। लीज पर दी जाने वाली सम्पत्तियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (ड.) प्रदेश के बाहर कोई इकाई को लीज/लायसेंस पर नहीं दिया गया और न ही बेचा गया है। अत: दोषी होने की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
लोक अभियोजन की स्वीकृति
[सामान्य प्रशासन]
94. ( क्र. 6662 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में लोक अभियोजना की स्वीकृति संबंधी क्या नियम हैं? किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए लोक अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है? विभाग को कितने समय में स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार हैं? संपूर्ण नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लोक अभियोजन की स्वीकृति में मामले वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आए हैं? उनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई? कितने अस्वीकृत किए गए और कितने मामले लंबित हैं? (ग) स्वास्थ्य विभाग में खरीदी संबंधी आर्थिक घोटाले में लघु उद्योग निगम के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक बी.एम. सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कब-कब मांगी गई थी? कितने पत्र लिखे गए? उसमें स्वीकृति क्यों नहीं दी गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
पेयजल संकट के निवारण हेतु कराये गये कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
95. ( क्र. 6665 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक बहोरीबंद, रीठी एवं ढ़ीमरखेड़ा विकास खण्डों में पेयजल संकट के समाधान हेतु कहाँ-कहाँ पर नलकूप खनन हैण्डपंप स्थापना, प्लेटफार्म तथा जल स्त्रोत निर्माण संबंधी निविदायें कब-कब लगाई गई? संबंधित ठेकेदारों को दिये गये कार्य आदेशों के विवरण सहित संपूर्ण सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों में कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुये? कितना-कितना भुगतान किस-किस को कब-कब किया गया? कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कब किसने जारी किये? ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार लोकेशनवार जल स्त्रोतों की गहराई तथा डाली गई केसिंग पाईप की लंबाई सहित जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों में से कुछ कार्यों का स्थान परिवर्तन/ग्राम परिवर्तन संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र के प्रभारी उपयंत्री/सहायक यंत्री की अनुशंसा के बिना ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिये किया गया था? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन है? क्या शासन इसकी जाँच कर दोषियों पर कब क्या कार्यवाही करेगा? यदि स्थान परिवर्तन की अनुशंसा की गई थी तो अनुशंसा पत्रों का विवरण देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गैर अनुपातिक दवाई खरीदी की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
96. ( क्र. 6666 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में कितनी-कितनी राशि की दवाईयां एवं उपकरण खरीदे गये तथा जिला स्तर से सिविल अस्पतालों एवं सामु. स्वा. केन्द्रों को किस अनुपात में दवाईयां एवं उपकरण आवंटित किये गये? आवंटित दवाइयों एवं उपकरणों तथा अन्य समस्त सामग्री की संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या सिविल अस्पताल सबलगढ़ के लिये गैर अनुपातिक दवाईयां एवं उपकरण खरीदी मामले की विभागीय जाँच की गई? यदि हाँ, तो जाँच में कौन-कौन दौषी पाया गया एवं कितनी राशि का गबन होना सिद्ध पाया गया? जाँच प्रतिवेदन के विवरण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सबलगढ़ हेतु गैर अनुपातिक दवाई खरीदी की जाँच में गबन की राशि की वसूली अभी तक क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक सिविल अस्पताल सबलगढ़ के लिये डिजीटल मशीन न होने के बावजूद भी कितनी फिल्म कब कब खरीदी गई तथा उनका उपयोग कहाँ किया गया?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
प्रदेश में बढ़ते कर्ज की जानकारी
[वित्त]
97. ( क्र. 6670 ) श्री जितू पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक उधारी पर ब्याज तथा मूल मिलाकर कितना भुगतान किया गया तथा वह भुगतान कुल बजट राशि का तथा राज्य के स्त्रोत से प्राप्त राजस्व का कितना-कितना प्रतिशत है? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 944 दिनांक 24 फरवरी 2011 के खण्ड (क) में ऋण पैसे तथा ब्याज के भुगतान को लगभग 32 हजार करोड़ अनुमानित बताया गया है? यदि हाँ, तो इसमें कितना-कितना ब्याज तथा ऋण पैसे किस-किस संस्था को भुगतान करना अनुमानित है तथा फरवरी 2021 तक उसमें से कितना-कितना भुगतान कर दिया गया? (ग) वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2019-20 में प्रदेश में प्रति वर्ष कर्ज कितना-कितना था? इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इस अवधि में बजट राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 944 के खण्ड (घ) की अंतिम पंक्ति का उत्तर दिलाया जाये कि क्या प्रधानमंत्री की अनुमति से कोई राज्य कर्ज ले सकता है? (ड.) क्या फरवरी 2021 तक राज्य पर लगभग 2.3 लाख करोड़ का कर्ज है बतावें कि राज्य द्वारा किया गया कर्ज कम कैसे होगा? यह प्रतिवर्ष इसी तरह बढ़ता रहेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले वित्त लेखे के खण्ड-1 में विवरण पत्रक संख्या-2 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी किये गये वित्त एवं विनियोग लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राशि रूपये 12, 124.39 करोड़ का प्रावधान ऋणों के भुगतान हेतु किया गया है तथा राशि रूपये 16, 458.64 करोड़ का प्रावधान ब्याज के भुगतान के लिए किया गया है। उक्त राशि के माध्यम से उन सभी संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा जिनसे प्रदेश शासन द्वारा ऋण लिया गया है। प्रत्येक संस्था को किये जाने वाले भुगतान की जानकारी वित्तीय वर्ष के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त न होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2004-05 के प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले वित्त लेखे के खण्ड-1 में विवरण पत्रक संख्या-2 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी किये गये वित्त एवं विनियोग लेखे विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत राज्य शासन केन्द्रीय शासन की अनुमति उपरांत ही ऋण प्राप्त कर सकता है। (ड.) वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय लेखे उपलब्ध न होने के कारण यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार मार्च 2021 तक राज्य शासन का कुल ऋण रूपये 2, 53, 335.6 करोड़ रहने का अनुमान है। राज्य शासन द्वारा संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत विकास कार्यों के लिये ऋण लिया जाता है।
कोविड मरीजों का उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
98. ( क्र. 6671 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 943 दिनांक 24.02.2021 के संदर्भ में अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक अनुबंधित निजी चिकित्सालयों ने अपने स्तर पर कितने कोविड पॉजिटिव मरीज का उपचार किया? माह अनुसार सूची देवें। (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 943 दिनांक 24.02.2021 के खण्ड (ङ) में उल्लेखित कलेक्टर के प्रस्ताव की प्रति देवें तथा बतावें कि 01 मार्च 2021 की कौन-कौन से अस्पताल अनुबंधित है? (ग) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को वेरियेबल चार्ज किस अनुसार भुगतान किया गया? संबंधित प्रमाणित दस्तावेज तथा उनसे प्राप्त बिल का विवरण देवें तथा बतावें कि वेरियेबल चार्ज की दर का उल्लेख किस कणिका में हैं? (घ) जिन पाँच कैटेगिरी के बेड अनुबंधित किये गये, उनकी दर अस्पताल अनुसार बतावें। वेरियेबल चार्ज की दर अस्पताल अनुसार बतावें तथा इसमें अंतर का कारण बतावें तथा वह दस्तावेज का विवरण देवें। जिसके अनुसार दर तय की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मृत्यु के पंजीयन में मृत्यु का कारण प्रकट किया जाना
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
99. ( क्र. 6674 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 924 उत्तर दिनांक 24.02.2021 में मृत्यु के कारण में सूचनादाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही मृत्यु का कारण पंजीयन किया जाता है? यदि हाँ, तो 23 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना के कारणों से कितने प्रकरण पंजीयन किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु की जानकारी कहाँ-कहाँ से जैसे चिकित्सालय/अन्त्येष्टि स्थल में कौन-कौन सी जगह से प्राप्त हुई है? पृथक-पृथक जानकारी दें। कोरोना के मृतकों के परिजनों से प्राप्त जानकारी भी उपलब्ध करायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। पंजीयन मृत्यु की घटना का होता है, मृत्यु के कारण का नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सूचनादाता द्वारा मृत्यु सूचना प्रपत्र के सांख्यिकी भाग में मृत्यु का कारण लिखा जाता है। सूचनादाता द्वारा दी गई मृत्यु के कारण की जानकारी के स्त्रोत का उल्लेख नहीं होता है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 (1) ख के प्रावधान के तहत किये गये मृत्यु के पंजीयन में किसी मृत्यु के कारण को प्रकट किया जाना निषिद्ध है।
पेयजल समस्या का निवारण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
100. ( क्र. 6677 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से संचालित घरेलू नल कनेक्शन वाली नलजल योजनाओं में ग्रीष्म ऋतु में स्त्रोत सूखने व स्त्रोत की क्षमता कम होने पर जल जीवन मिशन अन्तर्गत अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण का प्रावधान है? (ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त आश्य की नलजल योजनाओं में पेयजल समस्या निवारण हेतु शासन/विभाग द्वारा अतिरिक्त स्त्रोत का निर्माण/प्रबंध किया जाएगा, जिससे समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके? (ग) क्या प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु में बंद होने वाली पेयजल नलजल योजनाओं हेतु स्थाई पेयजल स्त्रोत निर्माण हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है, जिससे समस्या का निराकरण हो? शासन/विभागीय नीति व रतलाम जिला अंतर्गत इस प्रकार की होने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु बनाई गई कार्य योजना से अवगत करावें। (घ) बताएँ कि प्रदेश भर के लिये कार्ययोजना नीति क्या रहेगी तथा रतलाम जिला अंतर्गत कार्ययोजना किस प्रकार रहेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन प्रारम्भ होने के बाद पूर्व संचालित नलजल योजनाओं में रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत आवश्यक स्त्रोत निर्माण का प्रावधान है। (ख) उत्तरांश-'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नलजल योजना का कार्य पूर्ण होने पर उसे ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया जाता है तदुपरांत योजना के संचालन तथा संधारण कार्य का दायित्व ग्राम पंचायत का है। तथापि स्थाई पेयजल स्त्रोत निर्माण हेतु सतही स्त्रोत में जल उपलब्ध होने पर तथा साध्यता होने पर सतही स्त्रोत आधारित पेयजल योजना बनाने का प्रावधान है। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार प्रदेश में व्यवस्था है, रतलाम जिले के लिए भी यही व्यवस्था लागू है।
तकनीकी कार्यों के संबंध में
[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]
101. ( क्र. 6678 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान प्रगतिशील समयानुसार शासन/विभाग के विभिन्न विभागीय कार्य आधुनिक तकनीकी के माध्यम से किये जाना प्रारंभ किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग के विभिन्न विभागीय जटिलताओं के कार्यों को सुगमता से किये जाने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग प्रदेश के लगभग समस्त विभागों में क्रियान्वित किये जाने का निरंतर क्रम जारी है? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग की किस केन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से अथवा विभागों द्वारा स्वयं के विभागों से संबंधित आवश्यकतानुसार क्या उक्ताशय के उक्त तकनीकी आधारित कार्य करवाए जाने हेतु एजेंसियों फर्मों, संस्थाओं के साथ ही क्या प्रतिभाशाली युवाओं से संपर्क किया जाता है तो किस प्रकार, कहाँ से, किस माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता है? (घ) क्या कोई प्रतिभाशाली युवा अपने द्वारा बनाये गये सॉफ्टवेयर, डिवाइस सुगमता से कार्य किये जाने हेतु किया गया? अन्वेषित कार्य का प्रदर्शन कहीं करना चाहे तो किस स्थान पर, किस माध्यम से?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार कार्यवाही की जाती हैं। (घ) म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रक्रिया नियम अंतर्गत नियमानुसार चयनित कर कार्यवाही की जाती हैं।
कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान
[सामान्य प्रशासन]
102. ( क्र. 6682 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत सरकार द्वारा कर्मचारियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, दूसरे साल में 80 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत स्टायपेंड तथा चार वर्ष की नौकरी होने पर ही 100 फीसदी वेतन दिये जाने का प्रावधान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो यह व्यवस्था लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? (ग) क्या इस व्यवस्था में वर्षों से दैनिक वेतन भोगी पर कार्यरत कर्मचारी जो अपने सेवाकाल के लगभग अंतिम पड़ाव में नियमित पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक जनहितैषी कर्मचारी हितैषी सरकार द्वारा नया प्रस्ताव लाकर सेवा में आने की दिनांक से ही 100 फीसदी वेतन दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा एवं क्या जिस अवधि का वेतन कटौती हुआ है वह 100 फीसदी के हिसाब से कर्मचारी के जी.पी.एफ./एन.पी.एस. खाते में जमा किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) राज्य शासन को पूर्ण दक्ष उम्मीदवार उपलब्ध हो। (ग) जी नहीं। यह व्यवस्था सीधी भर्ती के पदों पर लागू है तथा दैनिक वेतन भोगी हेतु जारी नीति निर्देश अनुसार सुविधाएं देय है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[नर्मदा घाटी विकास]
103. ( क्र. 6685 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदार सरोवर की डूब से प्रभावित निसरपुर के विस्थापितों के संबंध में कलेक्टर जिला धार को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 623 कुक्षी दिनांक 17.12.2020 पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) पत्र में उल्लेखित विस्थापितों को लाभ कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पत्र में वांछित अनुसार कब्रिस्तान हेतु ग्राम कटनेरा की सर्वे क्रमांक 221 रकबा 0.500 हेक्टेयर भूमि, ईदगाह हेतु ग्राम कटनेरा की सर्वे क्रमांक 221/2 रकबा 0.048 हेक्टेयर भूमि, दरगाह हेतु निसरपुर पुनर्वास स्थल पर सर्वे क्रमांक 77/1/1/1 पैकी की 5400 वर्गफीट भूमि, मदरसे हेतु निसरपुर पुनर्वास स्थल पर सर्वे क्रमांक 77/1/1/1 पैकी की 5400 वर्गफीट भूमि आवंटित की जा चुकी है। उर्स की कोई भूमि अर्जित नहीं किये जाने से भूमि आवंटित नहीं की गई है। पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही भूमि का आवंटन/आरक्षण किया जा चुका था। अत: पत्र प्राप्त होने के पश्चात कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। (ख) समुचित लाभ प्रदान किये जा चुके हैं।
बरगी नहर से कटनी नगर को पेयजल की आपूर्ति
[नर्मदा घाटी विकास]
104. ( क्र. 6697 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी दायीं तट नहर से कटनी जिले के किन-किन क्षेत्रों में किस प्रकार और कब तक पानी प्रदाय किया जाना था? कार्य कब तक पूर्ण होना था? नहर निर्माण की कार्य योजना क्या हैं? (ख) विभागीय और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किस-किस नाम/पदनाम, के कौन-कौन शासकीय सेवक कटनी जिले में कब से पदस्थ हैं? इनके क्या शासकीय कार्य दायित्व हैं और इनके द्वारा वर्तमान में क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं तथा प्रतिमाह कितना वेतन भुगतान और स्थापना एवं अन्य व्यय किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) नहर निर्माण का क्या-क्या कार्य वर्तमान में प्रचलन में हैं और क्या निर्माणाधीन कार्य अपनी नियत अवधि में किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो विवरण दीजिये। नहीं तो कारण बताइये और की गयी कार्यवाही से अवगत कराईये। (घ) बरगी नहर से कटनी नगर को पेयजल की पूर्ति किए जाने की क्या कार्ययोजना है और कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था? क्या प्रचलित कार्य नियत कार्य-कार्यक्रम एवं अवधि में हैं? यदि हाँ, तो कैसे? नहीं तो क्यों? कटनी नगर हेतु बरगी नहर से किस प्रकार और कब तक पेयजल की पूर्ति प्रारम्भ हो पायेगी? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में बरगी नहर के निर्माण में व्याप्त विसंगतियों का शासन स्तर पर संज्ञान लिया जाकर कटनी-नगर की आवश्यकता पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तत्परता से कार्य पूर्ण करने के आदेश/निर्देश दिये जायेंगे? हाँ, तो क्या एवं कब तक? नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कटनी जिले के 77 ग्रामों में नहर से बहाव विधि से वर्ष 2017 तक पानी प्रदाय किया जाना लक्षित था। कि.मी. 104 से कि.मी. 116 में टनल का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2022-23 में पुन: निविदा आमंत्रित किया जाना लक्षित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) टनल निर्माण में हो रहे विलंब के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में निर्माण कार्य स्थगित रखे गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) दांयी तट मुख्य नहर की आर.डी. 135.300 पर निर्मित सी.आर. कम एच.आर. से कटनी शहर के पेयजल हेतु 12.65 एम.जी.डी. (मिलियन गैलन प्रतिदिन) कटनी नदी में प्रवाहित किये जाने का प्रावधान है। जी नहीं। टनल निर्माण वर्षान्त 2023 तक पूर्ण होना लक्षित है। तत्पश्चात कटनी नगर को पेयजल की पूर्ति संभव है। (ड.) जी हाँ। टनल निर्माण कार्य 2023 तक पूर्ण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर समीक्षा बैठकें की जाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
भाग-2
स्थायी आदेश
13-क के अनुसरण
में अतारांकित
प्रश्नोत्तर
कराये गये
कार्यों की
जानकारी
[अध्यात्म]
1. ( क्र. 65 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला दमोह में आपके विभाग अंतर्गत कितने मंदिर/मस्जिद आदि धार्मिक स्थल पंजीकृत हैं नामवार व ग्रामवार जानकारी प्रदाय करें? विभाग द्वारा आज दिनांक तक कितनी राशि मरम्मत या नवीन निर्माण हेतु पंजीकृत मंदिरों/मस्जिदों को प्रदाय की गई एवं किस संस्था से कार्य कराया गया? (ख) यदि कोई मंदिर/मस्जिद पंजीकृत शासन में कराना है तो शासन के क्या नियम हैं? एक मंदिर या मस्जिद को कितनी राशि तक मरम्मत कराये जानेय के नियम हैं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। दिनांक 12/09/2017 को माँ चण्डीजी मंदिर तहसील/ब्लाक हटा जिला दमोह में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु राशि रूपये 15.00 लाख का आवंटन हाउसिंग बोर्ड को किया गया है। (ख) किसी मंदिर/मस्ज्दि को शासन संधारित घोषित करने के कोई नियम निर्देश नहीं है परन्तु लोक न्यास अधिनियम 1951 अंतर्गत लोक न्यास गठन के प्रावधान है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
पर्यटन स्थलों की सुरक्षा
[पर्यटन]
2. ( क्र. 1414 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सिवनी जिले में स्थित पर्यटन स्थलों का शासन/विभाग द्वारा कोई सुरक्षा/रखरखाव किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सुरक्षा के क्या उपाय किये गये है? (ख) क्या शासन/विभाग के द्वारा सिवनी जिले के पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित किया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पर्यटन स्थल है जो चिन्हांकित किये गये है? (ग) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थल भीमगढ़ जलाशय, अमोदागढ, ढुटी घाट, कोठीघाट, पायलीडेम आदि पर कोई सुरक्षा व्यवस्था शासन/ विभाग के द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो कब तक मापदण्डों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था की जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
कोविड-19 उपचार पर व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 2512 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर को कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम, सुरक्षा, बचाव एवं उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन ने किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितने-कितने स्त्रोतों/माध्यम से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? किन-किन कार्यों सामग्री, दवाइयों, संसाधनों, उपकरणों की खरीदी पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? किन-किन कार्यों सामग्री, दवाइयों, संसाधनों, उपकरणों की खरीदी पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कोरोना संक्रमण की रोकथाम, सुरक्षा एवं बचाव हेतु क्या-क्या उपाय एवं प्रयास किये गये है? बतलावें। मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की माहवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में कब-कब कौन-कौन से कितने-कितने वाहन किस मासिक दर पर कितनी-कितनी अवधि के लिये किन शर्तों पर किराये पर लिये गये हैं? इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई? इनकी देखभाल व व्यवस्था की जिम्मेदारी किस स्तर के अधिकारी को सौंपी गई? कौन-कौन से वाहन कब से कब तक किस-किस स्तर के किन-किन अधिकारियों के प्रभार में रहे हैं? वाहनों का माडल पंजीयन क्र. वाहन स्वामी का नाम पता किराया सहित सूची दें। (ग) प्रश्नांकित वाहनों के किराया व पी.ओ.एल. पर माहवर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कौन-कौन से वाहन कब से कब तक कितने-कितने कि.मी. चले है एवं इन पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का पी.एल.ओ. व्यय हुआ है? इसका सत्यापन कब-कब किसने किया है? (घ) प्रश्नांकित वाहनों हेतु कब-कब, कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का पी.ओ.एल. क्रय किया गया तथा इससे सम्बंधित बिलों की कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? बिलों का सत्यापन कब-कब किसने किया है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जबलपुर में पूर्व से अनुमोदित दर पर (खुली निविदा) के आधार पर वाहनों को किराये पर लिया गया है। वाहनों एवं वाहन स्वामी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
नौकरी में हॉरिजेन्टल तथा वर्टीकल आरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
4. ( क्र.
2605 ) श्री
प्रताप
ग्रेवाल : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) वर्ष
2010
से जो विभिन्न
परीक्षाएं
आयोजित की गई
क्या उसमें
हॉरिजेन्टल
तथा वर्टीकल
आरक्षण आदेश
क्र. 37
दिनांक 28.07.1997 के
अनुसार किया
गया?
यदि हाँ, तो बतावें
कि क्या यह
आदेश मा.
उच्चतम
न्यायालय में
दायर याचिका
क्र.डब्ल्यु.पी.
4258/2007 (एस)
में पारित
निर्णय
दिनांक 15.7.2010 के
संदर्भ में
दिये गये आदेश
के अनुकूल
हैं। (ख) मा.
उच्चतम
न्यायालय
द्वारा नौकरी
में हॉरिजेन्टल
तथा वर्टीकल
आरक्षण के
संदर्भ में
किस प्रकरण
में किस
दिनांक को
प्रश्नांश (क) वर्णित आदेश
दिया गया तथा
लोक सेवा आयोग
म.प्र. द्वारा
अनुपालन किस
वर्ष की किस
दिनांक से
किया जा रहा
हैं। (ग) क्या प्रश्नांश
(ख) के आदेश का 05 साल
बाद पालन किया
गया तथा इस
बीच पी.एस.सी.
के आदेश
क्रमांक 37 के
कारण 800
से अधिक योग्य
अभ्यर्थी चयन
से वंचित हो
गए तथा अयोग्य
चयनित हो गये। (घ) क्या
शासन उक्त
उल्लेखित
अनियमितता की
जांच करवाएगा।
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) जी
नहीं। वर्ष 2010 से जो
परीक्षाएं
आयोजित की गई
हैं उनमें
हॉरिजेन्टल
तथा वर्टीकल
आरक्षण प्रस्ताव
क्रमांक 37
दिनांक 28.07.1997 के
अनुसार नहीं
किया गया है।
प्रश्न में
माननीय उच्चतम
न्यायालय के
प्रकरण का उल्लेख
न होने से
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ख)
माननीय उच्चतम
न्यायालय के
प्रकरण
क्रमांक
सिविल अपील
क्रमांक 3132/2007
श्री राजेश
कुमार डारिया
विरूद्ध
राजस्थान
लोक सेवा आयोग
में माननीय
उच्चतम न्यायालय
द्वारा
निर्णय
दिनांक 18.07.2007 को दिया
गया। मध्यप्रदेश
लोक सेवा आयोग
के संज्ञान
में आने के
पश्चात
दिनांक 19.06.2012 में
लिखित
परीक्षा में
लागू करने का
निर्णय लिया गया।
(ग)
जी हाँ, संज्ञान
में आने के
पश्चात लागू
किया गया। यह
कहना सही नहीं
है कि प्रस्ताव
क्रमांक 37 के
कारण 800
से अधिक अभ्यर्थी
चयन से वंचित
हो गए तथा
अयोग्य
चयनित हो गए। (घ) तत्समय
माननीय उच्च
न्यायालय
द्वारा डब्ल्यू.पी.
4258/2007
के पारित
निर्णय के
अनुसार आयोग
द्वारा तत्समय
अपनायी जा रही
प्रक्रिया को
उचित ठहराया गया
था। अतएव
अनियमितता
एवं जाँच का
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता है।
विभाग में संविलियन/स्थानांतरण करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 2714 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत मंडला (म.प्र.) के आदेश क्रमांक - जि.पं./स्था./स्वा. नियु./2002/1563, दिनांक 29/10/2002 के अनुसार छुट्टूलाल झारिया पंचायत प्रयोगशालाकर्मी वर्तमान कार्यस्थल मलेरिया-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-निवास एवं सुजीत कुमार हरदहा पंचायत एक्स-रे कर्मी वर्तमान कार्य स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-नैनपुर जिला मंडला जो दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्ति की गई थी। जो सफलता पूर्वक दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि 2004 में पूर्ण कर चुके और 800-20-1200 वेतनमान पर पिछले 18 वर्षों से सेवाएं दे रहे है। (ख) प्रश्न (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./2/अवि/सेल/2/2014/599, भोपाल दिनांक 14/08/2014 के अनुसार उक्त दोनोंकर्मियों को पंचायत विभाग से स्वास्थ्य विभाग में संविलियन/स्थानांतरण करने एवं 5वें, 6वें एवं 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा सकेगा का आदेश जारी किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) यदि हाँ, तो क्या? इन (कर्मचारियों) कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन/स्थानांतरण एवं 5वें, 6वें एवं 7वें वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया गया है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय जिला पंचायत मण्डला (म.प्र.) के आदेश पृ.क्र. जि.पं./स्था./स्वा.नियु./2002/1563, दिनांक 29.10.2002 द्वारा श्री छुट्टूलाल झारिया, पंचायत प्रयोगशालाकर्मी, वेतनमान 800-20-1200 की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया जिला मण्डला में एवं आदेश पृ.क्र. जि.पं./स्था./स्वा.नियु./2002/1559 दिनांक 29.10.2002 द्वारा श्री सुजीत कुमार हरदहा पंचायत एक्स-रे कर्मी, वेतनमान 750-15-1050 की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-नैनपुर जिला मंडला में 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत (स्वास्थ्य सेवा भर्ती) नियम 1999 के अन्तर्गत की गई थी। (ख) जी नहीं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/2/अवि/सेल-2/2014/598, भोपाल दिनांक 14.08.2014 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत विभाग जिला मण्डला को उपरोक्त पंचायतकर्मियों की परिवीक्षा समाप्ति, वेतन निर्धारण आदि कार्यवाही जिला पंचायत मण्डला स्तर से अपेक्षित होने का लेख किया गया था, साथ ही पत्र में इनकी सेवायें स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के विषय में शासन स्तर पर विचारण हेतु इस कार्यालय द्वारा पृथक से अनुरोध किया गया है संबंधी लेख किया गया था। तद्नुसार एकल नस्ति के माध्यम से प्रस्ताव संचालनालय स्तर से दिनांक 13.08.2014 को राज्य शासन के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया गया। (ग) जी नहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निर्देश/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 3407 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाण्डेर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने चिकित्सक, कितनी नर्स एवं कितने वार्डबॉय के पद स्वीकृत है? (ख) स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक, नर्स एवं वार्डबॉय की पदस्थापना की गई हैं? (ग) यदि पद रिक्त हैं तो उन पर पदस्थापना क्यों नहीं की गई एवं कब तक उन रिक्त पदों पर पदस्थापना की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर में विशेषज्ञों के 05 यथा मेडिकल विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत हैं। स्टाफ नर्स के 06 पद एवं वार्डबॉय के 06 पद स्वीकृत हैं। (ख) 02 चिकित्सा अधिकारी, 06 स्टाफ नर्स एवं 05 वार्डबॉय पदस्थ है। (ग) विशेषज्ञों के 05 पद रिक्त है, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, 3615 पदों के विरूद्ध मात्र 674 विशेषज्ञ उपलब्ध है तथा विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। वार्डबॉय के 06 पदों के विरूद्ध 05 वार्डबाय कार्यरत हैं। बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा नियुक्ति द्वारा विभाग चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन विभाग के कार्यों की जानकारी
[पर्यटन]
7. ( क्र. 3498 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले में पर्यटन के कौन-कौन से स्थल चयनित किये गये हैं विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त चयनित स्थलों के जीर्णोद्वार/उन्नयन/रेनोवेशन हेतु क्या योजना बनाई गई है विवरण देवें? कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत कार्यों की लागत, व्यय राशि, कार्य की स्थिति, कार्य से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाय? (ग) बीरबल जन्म स्थली माँ घोघरा देवी मंदिर, चंदरेह का शिव मंदिर, राजगढ़ शिवालय, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के विकास हेतु क्या योजना बनाई गई है विस्तृत जानकारी देवें? उक्त स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराई जाय?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। सीधी जिले में संजय नेशनल पार्क के समीप वाईड लाईफ सर्किट, स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) बीरबल की जन्मस्थली, मां घोघरा देवी मंदिर, चंद्रेह मंदिर में विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है जो प्रचलन में हैं। सोन घडियाल अभ्यारण्य हेतु ईकोसेंसेटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान प्रक्रिया में है। संजय नेशनल पार्क हेतु स्वीकृत राशि संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
रायसेन किले में स्थापित हैण्डपंप
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
8. ( क्र.
4001 ) श्री
रामपाल सिंह : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) फरवरी
2021
की स्थिति में
रायसेन जिले
में कुल स्थापित
शासकीय हैण्डपंपों
की संख्या
कितनी है?
उनमें से जल
स्तर कम होने
तथा साधारण
खराबी से बंद
हैण्डपंपों
की संख्या
कितनी है?
विकासखण्डवार
जानकारी दें।
रायसेन जिले
में किन-किन एजेंसियों
से हैण्डपंप
मरम्मत का
कार्य करवाया
जा रहा है? (ख) 1
जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक की
अवधि में
रायसेन जिले
में पेयजल
समस्या के
निराकरण हेतु
हैण्डपंप खनन
हेतु किन-किन
सांसद तथा
विधायकों के
पत्र प्राप्त
हुए तथा उन पर
आज दिनांक तक
क्या-क्या
कार्यवाही की
गई? (ग)
मुख्यमंत्री
हेल्पलाईन- 181 पर
हैण्डपंप
मरम्मत तथा
जल स्तर कम
होने के कारण
पाईप लाइन
बढ़ाने एवं
अन्य समस्याओं
के निराकरण
हेतु 1
जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक की
अवधि में
कितनी
शिकायतें
प्राप्त हुई?
किन-किन
शिकायतों का
निराकरण क्यों
नहीं हुआ? (घ) प्रश्नांश
(ग) से
संबंधित
कितनी
शिकायतें एल-3 तथा
एल-4
पर निराकृत की
गई उक्त
शिकायतों का
एल-1
एवं एल-2 पर निराकरण
क्यों नहीं
किया गया? कारण
बतायें।
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-1 अनुसार
है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के प्रपत्र-2
अनुसार
है। (ग)
2540
शिकायतें
प्राप्त हुई।
शेष जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-3
अनुसार
है। (घ)
एल 3
पर 245
एवं एल 4 पर 189
शिकायतें
निराकृत की
गयी। शेष जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-4
अनुसार
है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[महिला एवं बाल विकास]
9. ( क्र. 4002 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन ऑगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद कब से क्यों रिक्त हैं? (ख) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? (ग) ऑगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है? योजनावार पूर्ण विवरण दें। (घ) कुपोषण रोकने हेतु रायसेन जिले में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रिक्त पदों पर पदपूर्ति हेतु विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। रिक्त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रतिमाह 06 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा शाला त्यागी किशोरियों को टेक होम रॉशन, 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को नाश्ता एवं गरम ताजा पका हुआ भोजन का प्रदाय तथा शाला पूर्व शिक्षा एवं आयरन दवाओं का अनुपूरण किया जाता है। (घ) रायसेन जिले में कुपोषण की रोकथाम हेतु पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत पूरक पोषण आहार का वितरण, अति कम वज़न वाले बच्चों को थर्ड मील का प्रदाय, गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों में से चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में संदर्भित किया जाता है।
कोरोना महामारी की राशि एवं कोवैक्सीन का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 4382 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी से निपटने के लिए 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से अलग-अलग तारीखों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) 31 जनवरी 2021 तक उपरोक्त में से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है? (ग) भोपाल स्थित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेस ट्रायल के अंतर्गत कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई? (घ) क्या यह शिकायत मिली है इन लोगों को यह नहीं बताया गया कि उन पर को वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, नाही उन्हें निम्नानुसार डायरी दी गई और ना ही हेल्थ फॉलोअप किया गया? (ड.) क्या यह सच है कि को वैक्सीन के थर्ड फेस ट्रायल में शामिल दीपक मरावी की मृत्यु पीपुल्स मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण हुई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेस ट्रायल के अन्तर्गत इंवेस्टीगेशनल प्रोडक्ट (वैक्सीन/प्लेसिबो) की प्रथम डोज़ 1724 लोगों को एवं द्वितीय डोज़ 1422 लोगों को लगाई गई। (घ) जी नहीं। वैक्सीन ट्रायल में भाग लेने वाले व्यक्तियों से सूचित सहमति प्राप्त की गई एवं उनका हेल्थ फॉलोअप किया गया। (ड़) जी नहीं।
वेतन विसंगति दूर करना
[वित्त]
11. ( क्र. 4475 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग (राज्य वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक एफ 8-1-2015/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 07.06.2018 द्वारा प्रचलित वेतनमानों का पुनरीक्षण कर बिंदु क्रमांक 5 में वेतन उन्नयन अनुसार सुसंगत भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गये है, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का ग्रेड-पे 2400, फार्मासिस्ट ग्रेड-1 का ग्रेड-पे 2800 एवं स्टोर कीपर को फार्मासिस्ट ग्रेड-1 के पद पर समाहित करने की शर्त पर ग्रेड-पे 2400 दिया गया है? (ख) उपरोक्त अनुसार फार्मासिस्ट ग्रेड-। के ग्रेड-पे 2800 किया गया है इस स्थिति में फार्मासिस्ट ग्रेड-। के पद पर स्टोर कीपर को समाहित करने पर उनका भी ग्रेड-पे 2800 होना चाहिए यदि हां, तो संशोधन कब जारी किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्त संबंध में वित्त विभाग को किन-किन विभागों से कब-कब अनुशंसाएं प्राप्त हुई? उन अनुशंसाओं पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? अनुशंसा अनुसार संशोधन कब तक जारी कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो नियम संगत कारण बताएं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में संदर्भित आदेश दिनांक 07-06-2018 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) में उल्लेखित आदेश के पेज नं. 3 पर सरल क्रमांक-10 के रिमार्क में स्थिति स्पष्ट है। (ग) चिकित्सा शिक्षा विभाग से दिनांक 09-10-2018 प्राप्त अनुशंसा दिनांक 20-08-2020 को कर्मचारी आयोग को भेजी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से दिनांक 03-10-2019 को प्रकरण प्राप्त होने पर अभिमत दिनांक 15-11-2019 को विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सकों/नर्सों की सेवाएं लिये जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 4740 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरोना काल में डॉक्टर, स्टॉफ नर्स फार्मासिस्ट, लेब टेक्नीशियन, ए.एन.एम. की सेवाएं ली गई थी। (ख) क्या कोरोना वॉरियर्स डाक्टर, स्टॉफ नर्स, फार्मासिस्ट, लेब टेक्नीशियन, ए.एन.एम. की सेवाएं वर्तमान में भी जारी है यदि हाँ, तो क्या इनका समय-समय पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की तरह वेतन भुगतान किया जा रहा है यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या यह सत्य है कि कोरोना वारियर्स का महामारी के समय सरकार द्वारा सेवाएं लेकर वर्तमान में 650 डॉक्टर, 355 फार्मासिस्ट, 400 लेब टेक्नीशियन, 800 ए.एन.एम., 3000 स्टाफ नर्स को मिलाकर कुल 5205 कोरोना वारियर्स को हटा दिया गया है यदि ऐसा हुआ है तो क्या कारण बतायें? (घ) क्या ऐसी कोई योजना है कि निकाले गये कोरोना वारियर्स को पुन: सेवा देने का अवसर मिल सके यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एवं लैब टेक्नीशियन की सेवाऐं जिलों की आवश्यकता के अनुसार वर्तमान में जारी है। जिलों में कोविड केस कम होने व होम आईशोलेशन की नई गाईड लाईन आने से तथा पूर्व में बनाये गये अस्थाई कोविड केयर सेंटर बंद होने से एवं फीवर क्लीनिक सीमित होने से आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ को ही निरंतर किया गया है एवं मात्र ए.एन.एम. की सेवायें समाप्त की गई है। कोविड-19 में कार्यरत अस्थाई स्टाफ को नियमानुसार जिले से मानदेय भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि कोरोना वारियर्स का महामारी के समय सरकार द्वारा सेवाएं लेकर वर्तमान में 650 डॉक्टर, 355 फार्मासिस्ट, 400 लेब टेक्नीशियन, 800 ए.एन.एम., 3000 स्टाफ नर्स को मिलाकर 5205 कोरोना वारियर्स को हटा दिया गया है अपितु जिलों में कोविड केस कम होने व होम आईशोलेशन की नई गाईड लाईन आने से तथा पूर्व में बनाये गये अस्थाई कोविड केयर सेंटर बंद होने से एवं फीवर क्लीनिक सीमित होने से आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ की सेवा ली गई है। मात्र ए.एन.एम. की सेवायें समाप्त की गई है। माह फरवरी की स्थिति में 643 चिकित्सक (एम.बी.बी.एस., आयुष एम.ओ. एवं पी.जी.एम.ओ.) 358 लैबटेक्निशियन, 239 स्टाफ नर्स एवं 67 फार्मासिस्ट वर्तमान में जिलों में कार्य कर रहे है। (घ) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सिंचाई हेतु पानी देने के संबंध में
[नर्मदा घाटी विकास]
13. ( क्र. 4837 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मान परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर से खेड़ीबुजुर्ग एवं गंधवानी को सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो खेड़ीबुजुर्ग एवं गंधवानी में सिंचाई हेतु पानी दिया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नहर कब तक बन जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) मान परियोजना की पानवा डिस्ट्रीब्युट्री की खेड़ी सब माईनर से ग्राम खेड़ीबुजुर्ग की 196 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। मान परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2006 में पूर्ण हो चुका है, अत: गंधवानी हेतु नहर निर्माण संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राम वन गमन पथ के विकास की जानकारी
[अध्यात्म]
14. ( क्र. 4858 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में पौराणिक इतिहास के अंतर्गत कुल कितने स्थानों को राम वनगमन पथ के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे समस्त स्थानों का नाम एवं इस राम वनगमन पथ की पूरी लंबाई बताने का कष्ट करें। (ख) वर्तमान में राम वन गमन पथ के विकास की क्या योजना विभाग के पास है क्या इस पथ में शामिल स्थानों पर आंतरिक पथ, यात्री निवास, भोजनालय आदि के निर्माण भी किया जाना संभावित हैं। (ग) क्या इस पथ के विकास से मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन से होने वाली आय बढ़ने की उम्मीद है क्या इसे भविष्य में अन्य पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर (सर्किट) बनाया जा सकेगा। (घ) क्या सरकार इसे सैद्धांतिक तौर पर बनाने के लिये सहमत है।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सा व्यवस्था एवं स्टाफ की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( क्र. 4889 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सीधी में डाक्टरों व नर्सिंग स्टॉफ, कार्यालयीन स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत भरे, रिक्त पदों की जानकारी दी जायें? कब तक रिक्त पदों पर पदस्थापना की जावेगी? (ख) जिला चिकित्सालय सीधी में विभिन्न विभागों में कितने मरीजों हेतु कितने बेड की व्यवस्था है कितनी आवश्यकता है? अन्य कौन-कौन से उपकरण/मशीनों की आवश्यकता है? आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराये जाने हेतु आवंटन कब तक जारी किया जावेगा? (ग) जिला चिकित्सालय सीधी में मरीजों की कौन-कौन सी जाँच के उपकरण है, कौन सी जाँच बाहर से कराई जाती है? बाहर से कराई जा रही जांच हेतु समुचित व्यवस्था जिला चिकित्सालय सीधी में कब तक करा दी जावेगी समय-सीमा बतायें? यदि चिकित्सालय में जाँच की समुचित व्यवस्था है तो मरीजों को बाहर जाँच कराने हेतु क्यों भेजा जाता है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, 3615 पदों के विरूद्ध मात्र 674 विशेषज्ञ उपलब्ध है तथा विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, उपलब्धता अनुसार चिकित्सक एवं सहायक स्टाफ के पदपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जिला चिकित्सालय सीधी वर्तमान में 300 बिस्तरीय चिकित्सालय के रूप में स्वीकृत है। विभिन्न वार्डों में बिस्तर संख्या एवं आवश्कता जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिला चिकित्सालय सीधी में उपकरणों की आवश्यकता जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। मापदण्ड अनुसार परीक्षण उपरांत उपकरणों/मशीन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। (ग) जिला चिकित्सालय सीधी में सोनोग्राफी, डायलसिस, ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय सीधी में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जांचों की सुविधा एवं संबंधित उपकरण उपलब्ध हैं। कलचर जाँच चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से कराई जाती है। वेटलिज प्रोजेक्ट के अंतर्गत जाँच के लिए कई मशीनें शीघ्र ही स्थापित की जा रही है जिनसे 100 से अधिक पैथालॉजी जांचें हो सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित योजनाओं की जानकारी
[संस्कृति]
16. ( क्र. 4890 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग सीधी-सिंगरौली जिले में विलुप्त होती लोक कलाओं के सरंक्षण व विकास हेतु किन-किन संस्थाओं व समितियों को किस-किस प्रयोजन हेतु राशि प्रदान की गई है? वर्ष 2013 में आज दिनांक तक विभाग द्वारा व्यय एवं वितरित की गई राशि की संस्था व समितिवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में व्यय एवं वितरित राशि की उपयोगिता बताएं? राशि व्यय एवं वितरित करने में की गई अनियमितता की क्या जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं? (ग) कला मंडलियों को कब-कब कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? कला मंडलीवार, जानकारी उपलब्ध करावें? प्राप्त राशि से कला मंडलियों द्वारा क्या-क्या सामग्री क्रय की तथा कहां-कहां लोक कलाओं का मंचन इन मंडलियों द्वारा किया गया? संस्कृति विभाग की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सीधी सिंगरौली जिले में और क्या-क्या संभावनाएं हैं? जिला स्तर पर कोई केन्द्र संचालित हैं, यदि हाँ, तो कब-कब, किन-किन संस्थाओं व समितियों को प्रशिक्षण दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों कब तक केन्द्र बनाया जायेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा संस्थाओं व समितियों को राशि प्रदान नहीं की जाती है। प्रश्नांश में उल्लेखित स्थानों एवं अवधि में विभाग द्वारा राशि व्यय एवं वितरित नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) में दिये गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) कला मण्डलियों को कोई राशि सीधे उपलब्ध नहीं कराई गई है। विभाग द्वारा प्रदेश की कला मण्डलियों को वाद्ययंत्र उपलब्ध कराने की योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राशि का वितरण कराया गया है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सीधी-सिंगरौली में जिला स्तर पर विभाग का कोई कार्यालय/केन्द्र संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त की कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
17. ( क्र. 5024 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत पदस्थ 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त विशेष स्थापना पुलिस एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध हुए एवं कितनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? कितनी शिकायतों की जाँच चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में कितने मामलों में अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है? कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी है एवं कितने प्रकरणों में स्वीकृति विचाराधीन है? कब तक स्वीकृति दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में जाँच उपरांत कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फिक्सड चार्ज वेरियेवल चार्ज की व्याख्या एवं शर्तें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 5134 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 922 दिनांक 30.12.20 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतावें की अनुबंध के अनुसार फिक्सड चार्ज तथा वेरियेवल चार्ज की व्याख्या एवं शर्तें क्या-क्या हैं तथा यह किस स्तर की बैठक में अनुमोदित की गई कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (ख) क्या यह सही है कि चिरायु अस्पताल तथा अरविंदो इन्दौर कॉलेज के मालिक फर्जीवाड़े में जेल जा चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री जी शासकीय अस्पताल की जगह चिरायु में 16 दिन भर्ती रहने के साथ ही कई मंत्री तथा बड़े अधिकारी भी चिरायु अस्पताल में भर्ती हुये तथा चिरायु प्रबंधन को 30 दिनों तक फिक्स तथा वेरियेबल चार्ज के 100 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया गया जो निजी चिकित्सालयों को किये गये कुल भुगतान का 50 प्रतिशत से ज्यादा है? (ग) अप्रैल तथा मई माह में चिरायु तथा अरविंदो के आरक्षित बेड का मात्र 10 प्रतिशत ही उपयोग हुआ यदि नहीं, तो दिनांक अनुसार बेड के उपयोग की जानकारी बिल सहित उपलब्ध करावें? (घ) क्या यह सही है कि चिरायु में भर्ती प्रत्येक मरीज इतना सीरियस था कि फिक्सड चार्ज अक्टूबर, 20 तक 35 करोड़ और वेरियेवल चार्ज 58 करोड़ था जबकि इस अवधि तक इस अस्पताल में 3 हजार मरीजों का उपचार भी नहीं किया गया? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उद्योगों को बढ़ावा देना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
19. ( क्र. 5347 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन संपदा तथा खनिज संपदा से परिपूर्ण बालाघाट जिले में खनिज तथा वन से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा यह देखते हुए कि जिले से रेल्वे लाईन, जमीन, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हैं? (ख) क्या बालाघाट जिले में पूर्व से चल रहे कवेलु, चांवल तथा पोहा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन उद्योगों को चलाने में हो रही दिक्कतों को दूर करने हेतु शासन कोई कमेटी बनाकर इनके मालिकों के साथ बैठकर कवेलु उद्योग को पुनर्जीवित करने तथा चांवल, पोहा तथा मुर्रा उद्योग को बढ़ावा देने कोई नीति बनाएगा?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा बालाघाट जिले के कनकी तहसील लालबर्रा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है तथा अकोडी तहसील वारासिवनी में भारत सरकार की एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजना अंतर्गत लाख औद्योगिक संस्थान की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। (ख) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा घोषित एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2019 की कंडिका क्रमांक 11 में बीमार/बंद उद्योगों के पुनर्जीवन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
पुरातत्व का महत्व एवं देव स्थानों का उन्नयन
[संस्कृति]
20. ( क्र. 5539 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थानों के उन्नयन हेतु गत 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या वर्ष 2021-22 के बजट में राशि का प्रावधान किया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो क्या जबलपुर जिले के चौसठ योगिनी, हनुमान मंदिर चोर बावली, बादशाह हलवाई मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी एवं अन्य पुरातत्व महत्व एवं देव स्थानों को शामिल किया जायेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पुरातत्वीय महत्व के स्थानों के उन्नयन में तीन वर्ष में व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये विभागीय बजट में राशि रू. 497.23 लाख प्रावधानित हैं। (ग) जबलपुर जिले में स्थित चौंसठ योगिनी, हनुमान मंदिर, चोर बावली, त्रिपुरी सुन्दरी विभाग द्वारा संरक्षित नहीं है। राज्य संरक्षित स्मारक बादशाह हलवाई मंदिर एवं अन्य पुरातत्व महत्व के राज्य संरक्षित स्मारकों को कार्य की आवश्यकतानुसार शामिल किया जावेगा।
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी मण्डला में संलग्न कर्मचारी
[महिला एवं बाल विकास]
21. ( क्र. 5543 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी मण्डला द्वारा जिले के अन्य परियोजनाओं के कर्मचारियों को जिला कार्यालय में संलग्न किया गया है। यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों की आवश्यकता उनके पदस्थ परियोजनाओं में नहीं है क्या? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन अधिकारी कर्मचारी को जिला मुख्यालय में संलग्न किया गया है तथा इनकी पदस्थापना किन-किन परियोजनाओं में है, नामजद जानकारी प्रदान करें। (ग) इन अधिकारियों को किस कार्य के लिए संलग्न किया गया है, कितने वर्ष से जिला कार्यालय में संलग्न है। कब तक कार्यमुक्त किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता है।
उपस्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
22. ( क्र. 5574 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र के मरम्मत हेतु वर्ष 2020-21 में 7-7 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई थी? (ख) क्या इस राशि का दुरूपयोग किया गया हैं तथा कहीं अधूरा कार्य किया गया है तथा कहीं वर्षों से कार्य प्रारंभ तक नहीं हुआ है, किन्तु इनके देयक पारित कर अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों का भुगतान भी कर दिया गया है? उपस्वास्थ्य केन्द्रवार किये गये कार्य की सूची भुगतान राशि सहित देवें। (ग) क्या इन कार्यों के देयक पारित करने की जानकारी संबंधित बी.एम.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ. को है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो स्वास्थ्य विभाग का कौन सा अधिकारी इस अनियमितता हेतु जवाबदेह एवं दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या रैगॉंव एवं नागौद विधानसभा क्षेत्र सहित सभी उपस्वास्थ्य केन्द्र में कराये गये मरम्मत कार्य की जाँच स्वास्थ्य विभाग से कराकर जानकारी दी जायेगी? (ड.) अपूर्ण एवं अप्रारंभ तथा कार्यों का भुगतान किस तरीके से (देयक प्राप्त करने वाले, सत्यापित करने वाले, पारित करने, भुगतान करने वाले पदाधिकारियों की जानकारी सहित) किया गया? कार्यवार, उपस्वास्थ्य केन्द्रवार पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। वर्ष 2020-21 में सतना जिले में ''हेल्थ वेलनेस सेंटर'' के रूप में चयनित कुल 84 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अधोसंरचना की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उक्त में से प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्यों के पृथक-पृथक प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार स्वीकृतियां जारी की गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। अभी कार्य प्रगतिरत है जिन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के चल देयकों का भुगतान हुआ है उनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। चूंकि इन कार्यों की निविदाऐं राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आमंत्रित कर कार्य कराये जा रहे है। अत: देयकों के भुगतान में बी.एम.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ. के कोई दायित्व नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रैगांव एवं नागौद विधानसभा क्षेत्र सहित स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है गुणवत्ता का पालन किया जा रहा है। (ड.) अप्रारंभ कार्यों के अग्रिम भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है परंतु प्रगतिरत कार्यों के चलदेयकों का भुगतान, कार्यों के अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सत्यापन पश्चात किया गया है।
ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज शिकायत
[सामान्य प्रशासन]
23. ( क्र. 5577 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्लॉट नं.106, स्कीम न.54, रसोमा चौराहा, AB रोड, इंदौर पर बनी बहुमंजिला बिल्डिंग में होटल EOW, को लेकर ज़मीन हस्तांतरण व निर्माण संबंधी शिकायतों पर EOW में दर्ज शिकायतों पर आज दिनांक तक की परिचलित कार्यवाहियों की वस्तुस्थिति से अवगत कराये। (ख) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भू-माफ़ियाओं के खिलाफ़ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत EOW द्वारा रसोमा चौराहे AB रोड इंदौर पर बनी होटल EOW को लेकर क्या कोई कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया सरकार द्वारा की गई हैं? (ग) EOW में जनवरी 2021 तक कितने आवेदन विवेचना हेतु लंबित हैं तथा कितने आवेदन पर जाँच के बाद प्रकरण दर्ज करने हेतु लंबित हैं? कितने प्रकरणों में आरोपी पर प्रकरण दर्ज करने हेतु शासन से अनुमति हेतु लंबित हैं? (घ) वर्ष 2014 से 2020 तक EOW में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कितनी शिकायत निरस्त की गई हैं तथा कितनी पर जाँच कर प्रकरण दर्ज किया गया है? (ड.) ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज प्रकरणों पर वर्ष 2014 से 2020 तक न्यायालय में कितने प्रकरणों में सफलता प्राप्त हुई है तथा कितने में आरोपी बरी हुए हैं? वर्षवार सफलता का प्रतिशत क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोरोना इलाज का निजी चिकित्सालयों को भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 5578 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को कोरोना इलाज के लिए फिक्स्ड एवं वेरियबल चार्ज के लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का भुगतान देय हैं? (ख) यदि हाँ, तो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक किस-किस अस्पताल को सभी प्रकार के चार्ज मिलाकर कितना कितना भुगतान देय हैं तथा वह राशि इस मद में कुल की कितना प्रतिशत है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्पतालों में कितने-कितने बेड आरक्षित किए गए थे अप्रैल 2020 में निजी अनुबंधित अस्पतालों में आरक्षित बेड तथा भर्ती मरीजों की दिनांक अनुसार जानकारी देवें तथा मरीजों का नाम, पिता का नाम, पता, उम्र, भर्ती की दिनांक, डिस्चार्ज की दिनांक सहित सूची उपलब्ध कराएं। (घ) अप्रैल तथा मई 2020 में अनुबंधित निजी चिकित्सालय द्वारा जो बिल भुगतान हेतु दिया गया है, उनका विवरण उपलब्ध कराएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिले में किए गए स्थानांतरण के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
25. ( क्र. 5579 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक किस-किस विभाग में कितने-कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं? विभाग, अधिकारी, कर्मचारी का नाम, पूर्व पदस्थापना तथा तबादले के बाद पदस्थापना सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या कलेक्टर जिला रतलाम ने सत्तारूढ़ नेताओं के कहने से कई कर्मचारियों के बिना वजह नियम के विपरीत तबादले किए हैं? (ग) क्या वर्तमान सरकार के आते ही तबादला व्यवसाय का बड़ा आकार बन गया है तथा क्या अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक हुए तबादलों की जाँच की जावेगी? (घ) तबादले की नीति क्या है? कलेक्टर किस-किस स्तर के अधिकारी,कर्मचारी का तबादला, जिले के बाहर, भीतर किस की अनुशंसा से कर सकता है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) समस्त स्थानांतरण प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से शासन की नीति अंतर्गत किये गये हैं। (ग) जी नहीं। उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्थानांतरण नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार।
प्रकाशित सांख्यिकी को आनलाईन करना
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
26. ( क्र. 5630 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा वर्ष 1956-57 से 2019-20 तक प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली राज्य की सांख्यिकी को प्रश्नांकित दिनांक तक भी सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अनुसार ऑनलाईन नहीं किया। (ख) उपरोक्त अवधि में विभाग ने किस वर्ष की सांख्यिकी प्रकाशित की है उसमें राज्य में कितनी राजस्व भूमि होना एवं कितनी वन भूमि होना प्रकाशित किया हैं किस वर्ष में राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल होना प्रकाशित किया है? (ग) विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी में राजस्व भूमि एवं वन भूमि का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल से किस-किस वर्ष में कितना-कितना अधिक होना किन कारणों से प्रकाशित किया हैं? इस भूल को सुधारें जाने के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है क्या कार्यवाही की जा रही है।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2016 का प्रकाशन वेबसाईट पर आनलाईन (प्रदर्शित) किया गया है। (ख) उपरोक्त अवधि में विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप की उपलब्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकाशन में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं। राजस्व भूमि के आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। वन भूमि एवं राज्य के कुल क्षेत्रफल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकाशित सांख्यिकी में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल एवं वन भूमि का क्षेत्रफल की जानकारी दी गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिसूचित क्षेत्रों में शराब की दुकान
[वाणिज्यिक कर]
27. ( क्र. 5631 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वयं संचालित देशी एवं विदेशी शराब दुकानों का वर्तमान में ठेकेदारों के द्वारा संचालन किया जा रहा है। (ख) यदि हाँ, तो राज्य में कितने अधिसूचित ब्लॉक एवं कितने गैर अधिसूचित ब्लॉक है इनमें से कितने ब्लॉक में कितनी शराब दुकानों का संचालन स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया गया यह संचालन कब से ठेकेदारों को सौंपा गया इस तरह के अधिसूचित, ब्लॉक में कितनी देशी एवं विदेशी शराब दुकान ठेकेदारों के द्वारा संचालित की जा रही है? (ग) अधिसूचित क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान ठेकेदारों को आवंटित करने का क्या कारण रहा है यह नीति किस दिनांक से राज्य में लागू की गई।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन बनाया जाना
[महिला एवं बाल विकास]
28. ( क्र. 5678 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कहां-कहां पर आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? (ख) उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के मकानों में संचालित हैं? (ग) उक्त भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये सरकार की क्या योजना है? कब तक आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन का बजट प्रावधान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) वर्तमान में उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये कोई योजना नहीं है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
संलग्न अधिकारी की वापसी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 5687 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री धर्मेश बिगोनिया औषधि निरीक्षक भोपाल को बैतूल संलग्नीकरण किया गया? यदि हाँ, तो इनके दिनांक 24-03-2020 के संलग्नीकरण आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) क्या इन्होंने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में जिला बैतूल में कार्य किया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में दिए आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश के बिना उन्होंने किस आधार पर लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में आदेश जारी किए? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संलग्नीकरण से प्रश्न दिनांक तक इन्होंने औषधि अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही एवं कितने लाइसेंस जारी किए? (घ) जब इन्हें लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में कार्य करने का आदेश नहीं था तो इन्होंने प्रश्नांश (ग) अनुसार कार्यवाही कैसे की? क्या ये समस्त कार्यवाही निरस्त होगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) श्री धर्मेश बिगोनिया औषधि निरीक्षक को मध्यप्रदेश राजपत्र में उनकी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी घोषित किया गया है। अतः विभाग के आदेशानुसार बैतूल जिले में लाइसेंसिंग अथारिटी के रूप में कार्य किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुकम्पा नियुक्ति की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
30. ( क्र. 5770 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में कलेक्टर के अधीनस्थ समस्त विभागों में वर्ष 2010 से 2018 तक मृतक के परिजन/पुत्र जो अवयस्क थे, को अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन विभाग में प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विभागवार, आवेदक के नाम एवं पता सहित जानकारी देवें। (ख) क्या कुछ कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश के तहत 07 वर्ष पश्चात् अवयस्क पुत्र का वयस्क होने पर कितने वर्ष बाद अनुकम्पा नियुक्ति दी गई तथा कितने आवेदकों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण निरस्त किये गये? नाम, पदनाम विभाग सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या वर्ष 2010 से वन विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग बालाघाट के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कितने आवेदकों द्वारा याचिका लगाई गई है? याचिका क्रमांक, याचिकाकर्ता का नाम, पता तथा उस पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल से कितने प्रकरणों में सहमति प्रदान की गई? उसके उपरान्त कितने आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई उनके नाम, पते, नियुक्ति आदेश सहित जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) बालाघाट जिले के कार्यालय उत्तर सामान्य वनमंडल अंतर्गत म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देश के तहत 07 वर्ष पश्चात अव्यस्क पुत्र का व्यस्क होने पर 11 वर्ष बाद एक प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्ष 2010 से वनवृत्त बालाघाट अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाकर्ता श्री महेन्द्र कुमार शातुनकर, वार्ड 10 भटेरा, पोस्ट कुम्हारी, जिला बालाघाट के द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 21435/2016 लगाई गई है, जो वर्तमान में लंबित है। (घ) जानकारी निरंक है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
31. ( क्र. 5776 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक में रायसेन जिले में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने उद्योगों की स्थापना की गई वर्षवार जिलेवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में स्थापित कितने उद्योगों से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया बतायें। (ग) रायसेन जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की जा रही है।
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 1. विभाग द्वारा रायसेन जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए समय-समय पर जिला/विकासखण्ड स्तर पर समय-समय पर रोजगार मेले/ सेमीनारों का आयोजन किया गया हैं। इस आयोजन के माध्यम से उद्यमियों को विभागीय योजनाओं/गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई है 2. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा मध्य प्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गई है। योजनांतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को सहायता एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं। योजनांतर्गत मिलने वाली सुविधायें रायसेन जिले की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्राप्त होती हैं।
विभाग को प्राप्त राशि
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
32. ( क्र. 5780 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी, 21 तक की अवधि में रायसेन जिले को किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई। उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां किन-किन एजेंसियों से करवाये? (ख) कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा आप्रारंभ हैं तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में अनियमितताओं तथा गड़बड़ी की किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई? (घ) उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) विभाग को शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वरोजगार योजनाएं में स्थापित उद्योग धंधे एवं उसमें सृजित रोजगार
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
33. ( क्र. 5792 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन-कौन सी स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं? यह योजनाएं विभाग द्वारा प्रदत्त सहायता राशि अनुदान प्राप्त है अथवा देय है, सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में गुना जिले में कितने-कितने आवेदन, किस-किस योजना में, किस-किस फर्म/एजेंसी से, कब-कब, कितनी-कितनी सहायता के स्वीकृत हुये हैं? तहसीलवार योजनावार, नाम, पता, फर्म/एजेंसी का नाम, स्वीकृत सहायता, कितनी अवधि के लिये गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें? (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिले के कितने बेरोजगार युवकों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर, प्राप्त हुये? यदि नहीं, तो क्यों?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना विभाग के माध्यम से संचालित थी। इन योजनाओं में हितग्राहियों को वित्तीय सहायता के रूप में मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान एवं CGTMSE शुल्क की पूर्ति देय थी। वर्ष 2020-21 में इन योजनाओं का संचालन नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में गुना जिले मेंस्थित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं के माध्यम से निम्नानुसार तहसीलवार स्वीकृत सहायता वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई :-
क्र. |
योजना का नाम |
तहसील का नाम |
स्वीकृत सहायता |
|
संख्या |
राशि (लाख रू.में) |
|||
1 |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
गुना |
162 |
868.87 |
राघौगढ़ |
23 |
88.10 |
||
कुंभराज |
16 |
92.30 |
||
चांचौडा |
17 |
122.25 |
||
बमौरी |
08 |
19.00 |
||
आरोन |
14 |
64.89 |
||
|
|
योग |
240 |
1255.41 |
2 |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
गुना |
15 |
568.45 |
कुंभराज |
01 |
12.00 |
||
आरोन |
01 |
8.00 |
||
चांचौडा |
01 |
28.10 |
||
|
|
योग |
18 |
616.55 |
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है। उपरोक्त के संबंध में योजनावार नाम, पता आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उपरोक्तानुसार 258 लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। उक्त स्वरोजगारियों द्वारा बेरोजगारों को दिये गये रोजगार के अवसरो की जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
शासकीय पेज के ब्यौरे की जानकारी
[जनसंपर्क]
34. ( क्र. 5834 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्हाटसेप, इंस्टाग्राम, टिवटर एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शासकीय विभागों एवं शासकीय अधिकारियों के पेज बनाए जाने के संबंध में क्या प्रावधान प्रचलित हैं। (ख) बैतूल एवं मण्डला जिले में किस-किस शासकीय विभाग में पेज किस प्लेटफार्म पर बनाए गए हैं उसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? (ग) लॉकडाउन प्रारम्भ किए जाने की तिथि से प्रश्नांकित दिनांक तक किस प्लेटफार्म पर किसने किस विषय से संबंधित क्या शिकायत दर्ज करवाई उसके संबंध से संबंधित अधिकारी ने किस दिनांक को क्या कार्यवाही की यदि कार्यवाही नहीं की तो कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक एवं ट्विटर पर 49 शासकीय विभागों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गये हैं, 02 शासकीय विभागों में यू-ट्यूव अकाउंट्स भी बनाए गए हैं। जिला एवं संभाग स्तर पर 10 संभाग के कमिश्नर व संयुक्त संचालक, जनसंपर्क के फेसबुक व ट्विटर, 51 जिलों के अधिकारियों कलेक्टर सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक व ट्विटर पर एवं 51 जिलों के जिला जनसंपर्क अधिकारियों के फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए गए हैं। इस प्रकार लगभग 400 सोशल मीडिया अकाउंट्स सम्मिलित है जो फरवरी 2018 से जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया विंग द्वारा संचालित है। इसके साथ ही समय-समय पर जनसंपर्क संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार समसामयिक प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गतिविधि प्रारंभ किए जाने के संबंध में कार्य किए जाते हैं। विभाग द्वारा अधिकारियों के व्यक्तिगत सोशल मीडिया हैंडल न तो बनाए गए हैं, ना ही संचालित किए जाते हैं। विभाग द्वारा सिर्फ शासकीय विभाग एवं कार्यालयों के अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स तैयार किए गए हैं एवं संबंधित विभाग अथवा संबंधित प्रभारी अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में इनका संचालन किया जाता है। (ख) बैतूल एवं मण्डला जिले में कलेक्टर ऑफिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक एवं ट्विटर और जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर पर बनाये गये है जो संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। (ग) शासकीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य शासकीय योजनाओं एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी आमजनों को प्रचलित सोशल मीडिया माध्यम से प्रदाय करना है। सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों/संदर्भों एवं की गई कार्यवाहियों का संधारण वर्तमान में नहीं किया जाता है। हालांकि जिला स्तरीय अधिकारी/संदर्भित विभागीय अधिकारी प्रयासरत हैं कि संदर्भित समस्याओं पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाए। लॉकडाउन प्रारंभ किए जाने की तिथि से सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जनता द्वारा अंकित किये गए प्रश्नों के संबंध में संदर्भित अधिकारियों को जिला जनसंपर्क अधिकारियों द्वारा यथासंभव अवगत कराने के प्रयास किये जाते हैं। उक्त संबंध में की गई कार्यवाहियों अथवा वस्तुस्थिति के संबंध में संबंधितों को अगवत कराने के प्रयास भी किए जाते हैं।
शासन संधारित मंदिरों के संबंध में
[अध्यात्म]
35. ( क्र. 5869 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत कितने शासन संधारित मंदिर है। उक्त मंदिर कहां पर स्थित है। (ख) उक्त मंदिरों में सेवारत पुजारियों का मानदेय प्रतिमाह नियमित रूप से प्रदाय किया जा रहा है। यदि नहीं, तो कितने पुजारियों का कितने माह का मानदेय शेष है। कब तक भुगतान किया जा सकेगा। (ग) शासन संधारित मंदिरों के संरक्षण, मरम्मतीकरण अन्य कार्यों हेतु शासन क्या आर्थिक मदद करता है? इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत 31 शासन संधारित मंदिर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। माह जनवरी 2021 तक मानदेय प्रदाय कर दिया किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है।
सबल राज्य घरेलू उत्पादन कृषि का प्रतिशत
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
36. ( क्र. 5910 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 05 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि (पशुपालन सहित) का प्रतिशत बतावें तथा बतावे कि इस अवधि में प्रति कृषक वार्षिक आय कितनी-कितनी है? यह शहरी व्यक्ति की आय से कितनी-कितनी कम है? (ख) पिछले 05 वर्षों कर सकल फसल क्षेत्रफल बतावे तथा बतावे कि 2010-11 से 2019-20 तक में कृषि कर्मण पुरूस्कार किस-किस उत्पादन के लिये मिला? प्रदेश में पिछले 05 वर्षों में प्रमुख फसलों का उत्पादन, उत्पादकता तथा बुआई क्षेत्रफल बतावे व जानकारी दें कि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कितनी कम अथवा ज्यादा है। (ग) प्रदेश में कृषि जोत में निरंतर कमी होने के क्या कारण है? निरंतर कृषक के प्रतिशत में कमी होकर खेतीहर मजदूर का प्रतिशत क्या बढ़ रहा है? लघु तथा सीमांत कृषक को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर उन्नत कृषि के योग्य बनाने की क्या योजना है? (घ) प्रदेश में आदिवासी कृषक के पास कुल कितनी खेती योग्य जमीन है उनकी कृषि जोत कितनी है तथा आदिवासी कृषकों की प्रति कृषक वार्षिक आय कितनी है? आदिवासी उपयोजना की राशि का पिछले 05 वर्षों में क्या क्या उपयोग किया गया तथा उससे क्या परिणाम हासिल हुए।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) पिछले 05 वर्षों में सकल वर्धित मूल्य में कृषि (पशुपालन सहित) का प्रतिशत अंश प्रचलित भावों पर वर्ष 2016-17 में 37.22 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में 37.54 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 36.59 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में 38.24 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में 41.46 प्रतिशत अनुमानित है तथा स्थिर (2011-12) भावों पर वर्ष 2016-17 में 31.77 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में 30.25 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 28.35 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में 28.94 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में 31.36 प्रतिशत अनुमानित है। प्रति कृषक वार्षिक आय तथा शहरी व्यक्ति की आय की गणना विभाग द्वारा नहीं की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सहायक शिक्षक/शिक्षकों को समयमान वेतन व लाभ देना
[वित्त]
37. ( क्र. 5913 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग के सहायक शिक्षकों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी विभाग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को उक्त लाभ से वंचित क्यों रखा गया है? कारण बतावें। (ख) शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 04 अप्रैल 2016 के द्वारा प्रदेश के सभी कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति 01 अप्रैल 2006 के पूर्व सीधी भर्ती के अन्तर्गत हुई है, क्या उन सभी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग में पदस्थ सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को म.प्र. शासन के सभी विभाग के अन्य कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? यदि हाँ, तो स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कल्याण विभाग के सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है? जबकि दोनों तीनों विभाग के पदों का वेतनमान समान है।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। सहायक शिक्षकों/शिक्षकों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 1477/2798/3/1/05,दिनांक 03-09-2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-05/2017/3/एक, दिनांक 28-04-2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी-3-09/2017/3/एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 से क्रमोन्नति योजना लागू की गई है। (ख) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2008 से समयमान योजना परिशिष्ट-2 में उल्लेखित विभागों हेतु प्रभावशील है। इसी परिपत्र की कंडिका-15 अनुसार जिन विभागों/संवर्गो का उल्लेख परिशिष्ट-2 में नहीं है, को समयमान वेतनमान के लिये प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव भेजकर समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश "क" सहायक शिक्षक/शिक्षकों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग की क्रमोन्नति योजना लागू होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारियों के लिए वेतन संरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
38. ( क्र. 5950 ) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अन्य अखिल भारतीय सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने वाले अधिकारियों के लिए वेतन संरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की क्या नीति है? (ख) वर्ष 2011 से अब तक सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रकार के कितने आवेदन प्राप्त हुए है? (ग) इन सभी प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) इनमें से कितने स्वीकृत किए गए व सूची सहित उपलब्ध करावें। इनमें से कितने अस्वीकार किए गए, नाम व कारण सहित बताएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अन्य अखिल भारतीय सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने वाले अधिकारियों के लिये वेतन संरक्षण के संबंध में म.प्र. सरकार की कोई नीति नहीं है एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम (5) के प्रावधान यथास्थिति लागू होते है। (ख) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मन्दिरों को प्राप्त राशि व कराये गये कार्य
[अध्यात्म]
39. ( क्र. 6055 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासकीय मंदिरों के भवन निर्माण व मरम्मत आदि हेतु प्रदाय राशि के क्या-क्या नियम प्रक्रिया है, फोटो प्रति उपलब्ध करावे। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना के अंतर्गत भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष अप्रैल, 2017 से फरवरी, 2021 तक नव निर्माण मरम्मत आदि हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई वर्षवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्राप्त राशि से कितने कार्य नव-निर्माण व मरम्मत के कराये गये, की जानकारी कार्य विवरण लागत राशि, स्थान (मंदिर) का नाम पता, मांग संख्या, लेखा शीर्ष क्रियान्वयन एजेंसी आदि सहित बतावें व क्या सभी निर्माण कार्य व मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुके है। अथवा शेष है।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नाधिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ जिला मुरैना में प्रश्नाधिन अवधि में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार। दिनांक 17.05.2016 को मुरली मनोहर मंदिर, राम जानकी मंदिर ग्राम देवपुर माफी, तहसील सबलगढ़ के मरम्मत कार्य हेतु 10.00 लाख राशि प्रदाय की गई थी जिसका कार्य दिनांक 23.12.2017 को प्रारंभ होकर दिनांक 01.06.2018 को पूर्ण किया गया। राशि हाउसिंग बोर्ड के खाते में मांग संख्या 51 लेखा शीर्ष 6292 से प्रदाय की गई थी।
जल जीवन मिशन के प्रमुख उद्देश्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
40. ( क्र. 6062 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन प्रारंभ करने हेतु घोषणा कब की गई व इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या है व इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कोई मार्गदर्शिका आदि निर्मित है यदि हाँ, तो फोटोप्रति उपलब्ध कराई जावे? (ख) जल जीवन मिशन की घोषणा उपरांत जनवरी, 2021 तक मध्यप्रदेश के जिलों को कितनी राशि प्रदाय की गई? जिला वाईज बतावें। (ग) जिला मुरैना को प्राप्त राशि में से किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में मिशन के अंतर्गत कार्य कितनी राशि के कराये गये? विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ जिला मुरैना के कार्यों की विस्तृत जानकारी गांव का नाम कार्य विवरण, देयक राशि, आदि सहित बतावें। जानकारी जल जीवन मिशन की घोषणा उपरांत से जनवरी, 2021 तक दी जावे।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 15.08.2019 को घोषणा की गई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3, 4 एवं 5 अनुसार है।
प्राइवेट अस्पतालों की अनुज्ञप्ति (पंजीयन) के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 6241 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितने प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम) किस-किस के है और कब उनके द्वारा लायसेंस लिए गए? पृथक-पृथक विवरण दें तथा जिन शर्तों में लायसेंस जारी किए गए है, उनकी पृथक-पृथक प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्राइवेट अस्पतालों को कितने बेड के साथ स्वीकृति दी गई है? वर्तमान में उनके यहां कितने बेड स्वीकृत है? विगत 3 वर्षों में सी.एम.एच.ओ. द्वारा किस-किस प्राइवेट अस्पताल का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण उपलब्ध करावें। (ग) क्या कटनी जिले में बिना पर्यावरणीय एन.ओ.सी. प्राप्त किए प्राइवेट अस्पतालें संचालित है यदि हाँ, तो कौन-कौन उनके नाम बताएं? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन प्राइवेट अस्पतालों द्वारा पर्यावरणीय एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं की क्या उनके पंजीयन निरस्त किए जाकर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (घ) कोविड-19 के तहत कटनी जिले में कुल कितने डाक्टर, कर्मचारी एवं पैरामेडिकल कब-कब किस-किस को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया सहित उनके नियुक्ति आदेश क्रमांक, दिनांक सहित बताएं तथा वर्तमान में भी क्या उक्त कर्मचारी कार्यरत है तो उनसे क्या कार्य लिया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कटनी जिले में 30 प्राईवेट अस्पताल (नर्सिंग होम) संचालित हैं। प्राईवेट अस्पतालों के संचालक एवं उनके लायसेंस संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संचालित प्राईवेट अस्पताल (नर्सिंग होम) को लायसेंस मध्यप्रदेश उपचर्यागृह रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के अंतर्गत जारी किये जाते हैं। उक्त अधिनियम तथा नियम की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राईवेट अस्पतालों में स्वीकृत बेड संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। वर्तमान में तदानुसार ही बेड स्वीकृत हैं। विगत 03 वर्षों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी द्वारा किये गये प्राईवेट अस्पतालों के निरीक्षण संबंधी जानकारी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कोविड-19 नियंत्रण के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र./आई.डी.एस.पी./2020/288, भोपाल, दिनांक 25/03/2020 द्वारा जारी निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में कटनी जिले में कुल 47 डॉक्टर, कर्मचारी एवं पैरामेडिकल को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया हेतु राज्य स्तरीय निर्देश का पालन किया गया जिसकी प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों की क्रमांक एवं दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। वर्तमान में 12 चिकित्सक, 01 फार्मासिस्ट तथा 03 लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं तथा उनसे कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु कार्य लिया जा रहा है जिनकी नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ज'' अनुसार है।
भूमि आवंटन के संबंध में
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
42. ( क्र. 6242 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा घोषित व्यापार हेतु भूमि आवंटन किया था? यदि हाँ, तो बतावें कि कितने व्यवसायियों ने व्यापार बदल दिये कितने लोगों ने भूमि विक्रय कर दी, कितने लोगों ने आवास बना लिये? कितने प्लाट रिक्त है? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत किस कारोबार के लिये भूमि आवंटित हुई है, तो क्या उस व्यापार को न कर अन्य व्यापार करें या उस भूमि में आवास बनाये या व्यापार बंद करके भूमि रिक्त रखे तो उनकी लीज निरस्त कब और कैसे होगी? (ग) क्या कटनी जिले के औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि पर विभाग की शर्तों का कौन-कौन पालन नहीं कर रहे हैं? यदि पालन नहीं किया तो विभाग उनकी लीज कब तक निरस्त कर नये उद्यमियों को आवंटित करेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) में उल्लेखित तथ्यों की जाँच और भौतिक सत्यापन कराकर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अंशकालिक कर्मचारियों का नियमितीकरण
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
43. ( क्र. 6403 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि योजना एवं सांख्यिकी विभाग में 2009 से अंशकालिक कर्मचारी कार्य कर रहे है? (ख) उक्त कर्मचारियों में से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने कर्मचारियों को किस-किस योग्यता से नियमित किया तथा कितने कर्मचारी किस-किस कारण से नियमित नहीं हो पाये, क्या विभाग शेष बचे कर्मचारियों को भी नियमित करेगा यदि हाँ, तो कब तक, समय-सीमा बताये? (ग) विभाग द्वारा जिन अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित कर चर्तुथ श्रेणी पद पर पदोन्न्त किया गया है उनके नाम एवं पदनाम बतायें तथा वर्तमान में अंशकालिक कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, आयुक्त एवं अधीनस्थ जिलों में 2009 के पूर्व से भी अंशकालिक कर्मचारी कार्य कर रहें है। (ख) म.प्र. शासन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्रमांक 16-1188-1-वेआप्र/89 भोपाल, दिनांक 09.01.1990 में निहित निर्देशानुसार गठित समिति की अनुशंसा अनुसार वर्ष 1998-1999 में नियमितीकरण की कार्यवाही की गई। नियमित किए गए अंशकालिक कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। शेष अंशकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
जनसंपर्क निधि की राशि
[सामान्य प्रशासन]
44. ( क्र. 6404 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में मंत्री जनसंपर्क निधि में 1 लाख 25 हजार रूपये की राशि प्रतिवर्ष क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुशंसित की जाती है यदि हाँ, तो वर्ष 2020-21 में इस संबंध में क्या-क्या आदेश जारी हुये, यदि नहीं तो कितनी राशि की अनुशंसा प्रतिवर्ष विधायक कर सकते है? सभी आदेशों की प्रतिलिपि देवें। (ख) प्रदेश में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम, मंदसौर एवं नीमच विधान सभाओं में जनसंपर्क निधि का कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा कितना विभाग द्वारा खर्च किया गया, अलग-अलग विधान सभाओं में अलग-अलग राशि के आवंटन के क्या कारण है? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2020-21 में मात्र 50 हजार का आवंटन प्रति विधानसभा में विधायकों द्वारा अनुशंसा हेतु प्राप्त हुआ है यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में विधानसभा क्षेत्रों के लिए शेष 75 हजार का आवंटन कब तक प्रदान किया जायेगा, समय-सीमा बतायें तथा बतायें कि प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में क्या इसे क्षेत्रीय जिलाधीश द्वारा इसकी स्वीकृति प्रत्याशा में की जा सकती है यदि हाँ, तो नियमों की प्रतिलिपि देवें? क्या कई जिलों में स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि को जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया? यदि हाँ, तो रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलो में कलेक्टर की प्रत्याशा के आदेश वर्तमान में क्यों जारी नहीं किये गये?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। जनसंपर्क निधि की राशि की अनुशंसा विधायकों द्वारा नहीं की जाती है। जनसंपर्क निधि की राशि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रति विधान सभा क्षेत्र के मान से स्वीकृत की जाती है। समस्त निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार। (ख) वर्ष 2020-21 में जनसंपर्क निधि अंतर्गत जारी आवंटन आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार। जानकारी एकत्रित की जा रही है। समस्त विधान सभा क्षेत्रों में समान राशि आवंटित की जाती है। (ग) जी नहीं, प्रभारी मंत्री हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि ₹ 1,25,000/- आवंटित की गई है। इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
रीडर के द्वारा आमजन को परेशान किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
45. ( क्र. 6442 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री के उप सचिव के द्वारा क्रमांक 3622 सीएमएस भोपाल दिनांक 09.02.2021 से संजय कुमार एमपी नगर, के द्वारा गिरीश गर्ग रीडर सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की शिकायत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव को प्रेषित की गई है? (ख) क्या श्री संजय कुमार के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी उक्त रीडर की शिकायत की गई है? क्या उक्त शिकायत में सचिव लोक स्वास्थ्य का रीडर आम जनमानस से छोटे-छोटे काम के लिये अनुचित मांग करता हैं एवं उन्हें बिना वजह परेशान करता है, का लेख है? उक्त शिकायत की एक प्रति दें। (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित आवेदन पत्र पर प्रश्नतिथि तक कब व क्या कार्यवाही विभाग द्वारा उपरोक्त रीडर पर की गई? की गई कार्यवाही के जारी आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों का विवरण प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराते हुये दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जाँच की जा रही है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शिकायतकर्ता को साक्ष्य समेत कार्यालय में उपस्थित हेतु आहूत किया गया।
स्नातकोत्तर योग्यताधारी चिकित्सकों को अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
46. ( क्र. 6443 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ-2-01/2015/सत्रह/मेडि-1 भोपाल दिनांक 23/4/2015 द्वारा स्नातकोत्तर योग्यताधारी चिकित्सकों को अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो रीवा संभाग में वर्ष 2020-21 तक कितने स्नातकोत्तर चिकित्सक कार्यरत/अध्ययनरत हैं? क्या उन्हें प्रश्नांश (क) के अनुसार कितने स्नातकोत्तर चिकित्सक को अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई है तथा कितनों को नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्नांश (ख) अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदाय हेतु वंचित स्नातकोत्तर चिकित्सकों को कब तक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्र. एफ-2-01/2015/सत्रह/मेडि-1 भोपाल दिनांक 23/04/2015 के अनुसार पात्रता अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जावेगी। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्र संचालन एवं मेडिकल उपकरणों
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
47. ( क्र. 6464 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो मांग कब की गई? (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्र में निर्मित सामुदायिक केन्द्र भवन एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन कितने हैं? उक्त में से कितने संचालित हो रहे है? क्या भवन निर्माण के बाद भी स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है? कारण बतायें। (ग) बरगी विधान सभा के समस्त स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त एवं संपूर्ण मेडिकल उपकरण उपलब्ध है? यदि नहीं, तो विभाग से कब-कब मांग की गई एवं मांग क्या-क्या है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा एवं बेलखेड़ा तथा 32 उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्मित है। उक्त समस्त संस्थायें संचालित हो रही है। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल प्रदाय योजना से संबंधित
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
48. ( क्र. 6465 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहपुरा के 137 गांवों में नर्मदा में पेयजल प्रदाय करने हेतु सर्वे का काम हो चुका है अथवा नहीं? नहीं हुआ तो इसका दोषी कौन है व कब तक सर्वे कार्य पूर्ण होगा? (ख) जल निगम के माध्यम से शहपुरा जल प्रदाय योजना को जल जीवन मिशन 2023 तक की योजना में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक शामिल किया जावेगा? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा शहपुरा जल प्रदाय योजना हेतु कब-कब पत्र दिये गये? उक्त पत्रों का विवरण देते हुए प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार योजना के लिये सर्वेक्षण कार्य कराया जा चुका है, योजना की डी.पी.आर. तैयार करने के बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
केमिकल्स/जांच उपकरणों एवं जाँच मशीनों की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
49. ( क्र. 6493 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक क्या गुना एवं भोपाल जिले के शासकीय चिकित्सालयों में जाँच के लिये प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स/जांच उपकरणों की कमी हो गई है? यदि हाँ, तो किस-किस केमिकल्स/जांच उपकरणों की कब-कब से कमी है? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सामग्री की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कब-कब प्रयास किये गये हैं? यदि नहीं, तो कौन जिम्मेदार हैं? कब तक पूर्ति करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी जाँच मशीनों की कब-कब से कमी है एवं कितनी मशीनें खराब हैं कितनी मशीनें प्रश्न दिनांक तक चालू ही नहीं हो सकी हैं? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है एवं कब तक व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। गुना एवं भोपाल जिलों के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सालयों में जाँच हेतु प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स/जांच उपकरणों की कमी प्रश्नांश में वर्णित अवधि में नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्योग स्थापना के संबंध में
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
50. ( क्र. 6502 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने संबंधी कितनी बैठकें दिनांक 01-04-2020 से 25-02-2021 तक हुई? (ख) उपरोक्त अवधि में हुई बैठकों में क्या निर्णय हुए? बैठकवार बतावें। (ग) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में कब तक उद्योग स्थापित किए जायेंगे?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की संभावना के संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,धार द्वारा 02 बैठके आयोजित की गई। (ख) (í) प्रथम बैठक में उपस्थित उद्यमियों को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। (íí) द्वितीय बैठक में उद्यमियों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं अनुदान के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। (ग) शासन द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते हैं, परंतु ऐसे उद्यमी जो उद्योग स्थापना में रूचि रखते है, को एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है तथा एम.एम.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 के अन्तर्गत विभागीय सुविधायें प्रदान की जाती है।
नलजल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
51. ( क्र. 6546 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित नलजल योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि नलजल योजना का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किया जा रहा है? (ख) क्या नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से न हो पाने का मुख्य कारण ग्राम पंचायतों की लचर कार्यशैली है? यदि हां, तो क्या ऐसी ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) विधान क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाएं स्थापित हैं? कितनी नलजल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं तथा कितनी बंद पड़ी हैं? बंद पड़ी योजनाएं कब तक सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायतों द्वारा नलजल योजनाएं सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाई जा रही हैं। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) 43 ग्राम पंचायतों में 63 नलजल योजनाएं स्थापित हैं। प्रश्नाधीन क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी योजना बंद नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्वालियर-चम्बल संभाग में की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
52. ( क्र. 6572 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, मेहगाँव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर-पूर्व, डबरा, भाण्डेर, करैरा, पोहरी, बमौरी, अशोकनगर एवं मुँगावली विधानसभा क्षेत्रों में 01 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर केन्द्रीय मंत्री, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद राज्यसभा एवं उक्त क्षेत्रों से उप-चुनाव लड़ रहे तत्कालीन माननीय मंत्रीगणों द्वारा क्षेत्र की जनता के हितों के लिये किन-किन निर्माण कार्यों के लिये घोषणायें की गई थी एवं कितने-कितने लागत के कौन-कौन से विभागों में शिलान्यास किये गये थे? उनमें से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? ऐसे कौन-कौन से कार्य थे जिनका शिलान्यास (चुनाव परिणाम घोषित) होने के बाद कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत राशि कितनी-कितनी वापिस ली गई है तथा की गई घोषणाओं एवं शिलान्यास के कौन-कौन से कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं किये गयें हैं? स्वीकृत न करने का क्या कारण है? अब कब-तक घोषणायें एवं शिलान्यास किये गये कार्यों को स्वीकृत कर निर्माण कराया जावेगा? (ख) क्या ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के उप-चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों के अलावा उक्त अवधि में विधानसभा क्षेत्र भितरवार, ग्वालियर-दक्षिण, ग्वालियर-ग्रामीण में भी कोई शिलान्यास या नवीन निर्माण कार्यों (क्षेत्र विकास) के लिये काई घोषणायें या कार्य स्वीकृति किये गयें है? किस-किस विभाग के कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये है? यदि नहीं, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुष्मान भारत योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
53. ( क्र. 6573 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित किये गये हैं सूची उपलब्ध कराएं। जिले में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटल में कितने मरीजों के आयुष्मान भारत योजना में ईलाज हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ख) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बच्चे जिनकी उम्र 2 माह से 10 वर्ष की है, मृत्यु हुई है? मृतक बच्चों के नाम, पिता का नाम, उम्र, पता सहित जानकारी दें। क्या मृतक बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है? यदि हां, तो क्या उनके स्वास्थ्य परीक्षण कब-कब कराये गये तथा स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हो सका? मृतक बच्चों में कुपोषण के अलावा क्या अन्य बीमारी रही, यदि हां तो बीमारियों का नाम बतावें तथा उनका इलाज किन-किन चिकित्सकों द्वारा किया गया, क्या चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ थे? यदि हाँ, तो उनके नाम तथा पदस्थापना हॉस्पिटल का नाम, पता बतावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
प्रदेश में पर्यटन स्थलों के संबंध में
[पर्यटन]
54. ( क्र. 6576 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया तथा प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल कहां-कहां पर स्थित हैं? (ख) प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की कितनी ईकाइयां संचालित हैं तथा कितनी बंद हैं क्या सरकार घाटे में चलने वाली ईकाइयों के लिये कोई कारगर कार्य योजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति के क्या प्रावधान है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को निगम का अध्यक्ष बनाया जा सकता हैं? यदि हाँ, तो क्यों व किन कारणों से?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन दिनांक 24/5/1978 को हुआ था। विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की सूची संधारित नहीं की जाती है। (ख) निगम द्वारा संचालित इकाईयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के बिन्दु क्रमांक 4.2 के अनुसार निगम यथा आवश्यकता अपनी इकाईयों को संचालन हेतु प्रबंधकीय अनुबंध अथवा दीर्घ अवधि की लीज पर निजी क्षेत्र को सौंप सकेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) निगम के पार्षद अन्तर्नियम की कण्डिका क्रमांक-89 (a) और 89 (b) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' के अन्तर्गत निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वाटर लेवल की स्थिति व जल अभाव ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
55. ( क्र. 6577 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की विभिन्न तहसीलों/ग्रामों में जून 2020 की स्थिति में वाटर लेवल की स्थिति क्या-क्या हैं? (ख) मुरैना जिले की किन-किन तहसीलों/गांवों को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है। जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) मुरैना जिले में पेयजल संकट को दूर करने हेतु योजनायें शासन स्तर पर लागू की गई है। अगर हाँ, तो क्या?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के भू-जल स्त्रोतों के जलस्तर अनुसार तहसीलवार औसत जलस्तर अम्बाह-35 मीटर, पोरसा-32 मीटर, मुरैना-33 मीटर, जौरा-36 मीटर, कैलारस-36 मीटर, सबलगढ़-40 मीटर एवं पहाड़गढ़-42 मीटर है। (ख) किसी भी तहसील/गांव को जल अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक घर को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्य योजना तैयार की जाकर क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रगतिरत है।
नस्तियों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
56. ( क्र. 6579 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक भारसाधक मंत्री कितने समय तक नस्तियां रोक कर रखने हेतु अधिकृत है? (ख) यदि भारसाधक मंत्री कई माह तक फ़ाइल रोक कर रखें तो उसका क्या निदान है? प्रावधान बतावें। (ग) मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग ने 1 जनवरी से 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक कितनी नस्तियां एक माह से अधिक अवधि तक लंबित रखी हैं? सूची देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) इस संबंध में कोई निर्देश नहीं होने से प्रावधान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्रीन कार्डधारी परिवार के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 6584 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी ग्रीन कार्ड में क्या मेडिकल/इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शिक्षण शुल्क माफ करने के प्रावधान है यदि हाँ, तो क्या प्राईवेट चिकित्सा महाविद्यालयों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले ग्रीन कार्ड धारको के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट दी जाती है? (ख) ग्रीन कार्ड धारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? (ग) क्या यह सही है कि सामान्य तौर पर शिक्षण शुल्क को छात्रवृत्ति के रूप में वापिस करने के प्रावधान होते है किन्तु छात्रवृत्ति पोर्टल में ग्रीन कार्ड धारियों का कोई जिक्र नहीं होने के कारण ग्रीन कार्ड धारी परिवारों के बच्चे इस छूट से वंचित रह जाते है? (घ) क्या शासन छात्रवृत्ति पोर्टल में ग्रीनकार्ड धारियों को जुड़वाने हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग से चर्चा करेगा जिसके माध्यम से सामान्यत: छात्रवृत्तियां दी जाती है? से वंचित हुए है जो छात्र-छात्राये (ग्रीन कार्ड धारी) छात्रवृत्ति से उन्हें शिक्षण शुल्क लौटाया जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, मेडिकल/इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रीन कार्ड धारकों द्वारा यदि 13.05.2003 के पूर्व नसबंदी कराई हो तो उनकी संतान को मेडिकल/इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शिक्षण शुल्क माफ किये जाने का प्रावधान है, यह छूट आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं है। अशासकीय संस्थाओं के छात्रों को छूट की पात्रता नहीं है। (ख) ग्रीन कार्ड धारियों के बच्चों के पास उपलब्ध ग्रीन कार्ड के अवलोकन उपरांत पात्रता होने पर उन्हें नियमानुसार शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। (ग) जी नहीं, लोक शिक्षण विभाग की समेकित छात्रवृत्ति योजना तथा जनजाति कार्य विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारियों की संतान को छात्रवृत्ति/छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परियोजना अधिकारियों के आहरण संवितरण अधिकारों के संबंध में
[महिला एवं बाल विकास]
58. ( क्र. 6585 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा परियोजना अधिकारी के पद का सृजन आहरण संवितरण अधिकारों के साथ किया गया था? क्या म.प्र. मे वर्ष 2016 से परियोजना अधिकारियों के आहरण संवितरण के अधिकार समाप्त कर दिए गए है? (ख) प्रदेश के गांव-गांव तक फैले इस व्यापक विभाग में परियोजना अधिकारियों के आहरण संवितरण के अधिकार वापस लेने के क्या कारण थे? क्या परियोजना अधिकारियों के पास विषयांकित अधिकार न होने से परियोजना के कार्य में प्रतिकूल असर पड़ा है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय तथा अन्य वित्तीय लेन-देन में देरी होती है? (ग) क्या शासन परियोजनाओं के कार्यों के समय पर तथा सुचारू संचालन हेतु परियोजना अधिकारियों को विषयांकित अधिकार वापिस देने पर विचार करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) संचालनालय, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/डीटीए/युक्तियुक्तकरण/2016/78 दिनांक 15/07/2016 द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के आहरण अधिकारों को समाप्त किया गया है। देयक बनाने, आहरण करने एवं भुगतान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के संदर्भ में आहरण संवितरण अधिकारियों का युक्तियुक्तकरण करते हुये संख्या में कमी करने हेतु वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012 में लिये सैद्धांतिक निर्णय अनुसार परियोजना अधिकारियों के आहरण संवितरण अधिकार निष्क्रिय करने का निर्णय लिया गया था संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। (ग) अभी विचाराधीन है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 6592 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत सिविल मेहताब अस्पताल नरसिंहगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन एवं कुरावर सहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध कौन-कौन से पद किन कारणों से कब से रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? क्या शासन उक्तानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त एवं कब से व किन कारणों से रिक्त है संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, 3615 पदों के विरूद्ध मात्र 674 विशेषज्ञ उपलब्ध है तथा विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई हो रही है। पदोन्नति पर प्रतिबंध के कारण भी द्वितीय/तृतीय श्रेणी के ऐसे पद जिन्हें पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, की पूर्ति नहीं की जा सकी है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेषज्ञ के पद के विरूद्ध स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमाधारी विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना उपलब्धता अनुसार की जा रही है। चिकित्सकों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही प्रचलन में है साथ ही बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। उपलब्धता अनुसार चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं सहायक स्टाफ हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। संस्थाओं में संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक/सहायक स्टाफ की जानकारी सम्मिलित है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, शत-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक संसाधन की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
60. ( क्र. 6593 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत सिविल मेहताब अस्पताल नरसिंहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावर एवं तलेन सहित समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर शासन मापदण्ड अनुसार क्या-क्या आवश्यक संसाधन एवं मूलभूत सुविधा होना अनिवार्य हैं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार/ ऑपरेशन हेतु आवश्यक सामग्री, बेड़, बेड़शीट, पलंग, ऑपरेशन थियेटर हेतु विशेष सामग्री आदि आवश्यक संसाधन/मूलभूत सुविधाओं के काफी समय से अभाव हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक उपरोक्तानुसार आवश्यक संसाधन एवं मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24X7 घण्टे प्रसव, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, मेडीकोलीगल कार्य, ओ.टी. सुविधा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क औषधि, एम्बुलेन्स सुविधा, परिवार नियोजन, आवश्यक उपकरण, फर्नीचर सामग्री इत्यादि की सुविधा होना प्रावधानित है व उप स्वास्थ्य केन्द्र में टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, 34 प्रकार की दवायें एवं 05 प्रकार की प्रायोगिक जाँच इत्यादि की सुविधा प्रावधानित है। (ख) जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के स्वास्थ्य संस्थाओं में उपरोक्त वर्णित संसाधनों का अभाव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बिछिया विधान सभा क्षेत्र में नलजल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
61. ( क्र. 6600 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक बिछिया विधान सभा क्षेत्र में कितनी नलजल योजनाएं स्वीकृत हुई? कितनी नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर सुचारू रूप से चल रही हैं कितनों का कार्य शेष है तथा कितना भुगतान कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत नलजल योजना से वर्ष भर निस्तार जल सप्लाई के लिये क्या प्लान किया गया था तथा जिन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है क्या गर्मी के होने पर इन जगहों पर आस-पास की नदियों में बांध बनाकर वही से पानी लेकर सप्लाई करने की क्या सरकार की कार्य योजना है? (ग) बिछिया विधानसभा के शेष बचे गांव में पानी के अधिकार के तहत कब तक सुचारू रूप से हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा? (घ) बिछिया विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने ग्राम हैं जहां पेयजल की समस्या है या नलजल योजना नहीं है? उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है तथा कब तक वहाँ पर हर घर में नल लगाने का कार्य किया जायेगा? प्रश्नकर्ता द्वारा दिसंबर 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक नलजल योजना, हैंडपंप खनन, पेयजल टंकी निर्माण के प्रस्ताव/पत्र दिए गए? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं, नलजल योजना पेयजल प्रदाय हेतु संचालित की जाती है। गर्मी के होने पर इन जगहों के आस-पास की नदियों में पेयजल प्रदाय के लिये बांध बनाने की वर्तमान में कोई कार्ययोजना नहीं है। (ग) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रत्येक घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना है। (घ) वर्तमान में कोई भी ग्राम पेयजल समस्याग्रस्त नहीं है, 598 ग्रामों में नलजल योजना नहीं है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रत्येक घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भोजन
[महिला एवं बाल विकास]
62. ( क्र. 6602 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड नगर में 179 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि हाँ, तो वहां क्या 9 समूह भोजन वितरण कर रहे हैं? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा इन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) क्या एक स्व-सहायता समूह को दो या उससे अधिक आंगनवाड़ियों में भोजन प्रदान देने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो इन समूहों को एक से अधिक आंगनवाड़ियों में भोजन का कार्य क्यों दिया गया? (ग) क्या भिण्ड नगर में इन 09 समूहों के अलावा अन्य समूहों के आवेदन विभाग में प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो उन्हें भोजन प्रदाय कर कार्य क्यों दिया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। केवल 07 स्व-सहायता समूह/महिला मंडल द्वारा भोजन वितरण का कार्य कर रहें है। विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा भुगतान की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जिला स्तरीय पोषण समिति द्वारा की गई अनुशंसा तथा कलेक्टर भिण्ड से अनुमोदन प्राप्त कर सर्वाधिक अंक प्राप्त स्व-सहायता समूह/महिला मंडलों का चयन कर कार्य दिया गया।
जिला अस्पताल में आवश्यक उपकरणों की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 6603 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड शहर के जिला अस्पताल में कितने नवजातों की मौत, किस कारण हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या बिस्तर के अभाव में महिलाओं के साथ नवजात को भी जमीन पर सुलाया जाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो रही हैं? (ग) भिण्ड के सरकारी अस्पताल में ओ.पी.डी. में प्रतिदिन कितने मरीज आते हैं? उन्हें देखने के लिए कितने डॉक्टर हैं? क्या जिला अस्पताल भिण्ड में डॉक्टर, पलंग, दवायें और आवश्यक उपकरणों की बहुत कमी हैं? यदि हाँ, तो उनको कब तक पूरा किया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नावधि में भिण्ड शहर के जिला अस्पताल में कुल 450 नवजातों की मौत हुई। मृत्यु के प्रमुख कारण बर्थ एसफीक्सिया, समय पूर्व जन्म, कम वज़न, संक्रमण, जन्मजात विकृति, निमोनिया रहे। (ख) जी नहीं। (ग) भिण्ड के सरकारी अस्पताल में लगभग 1000 से 1200 मरीज ओ.पी.डी. में प्रतिदिन आते हैं। उन्हें देखने के लिए कुल 37 चिकित्सक (07 विशेषज्ञ एवं 30 चिकित्सा अधिकारी) हैं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एन्टी इवेजन ब्यूरो विंग के कार्यों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
64. ( क्र. 6609 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जी.एस.टी. एक्ट की धारा में धारा 68 में वाहन चैंकिग के अधिकार किस श्रेणी के अधिकारी को प्रदान है? (ख) ग्वालियर जिले में एंटी इवेजन में कितने वाहन अटैच हैं? कितने टैक्सी कोटे में पास हैं? कितने निजी हैं? इनके टेंडर कब हुए? सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ग) एन्टी इवेजन में जो वाहन क्या वह सरकारी अटैच है क्या वह सरकारी आदेश अनुसार बी-6 के नियमों का पालन कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) वाणिज्यिक कर विभाग ग्वालियर की एन्टी इवेजन ब्यूरो विंग के किस अधिकारी द्वारा कितनी शास्ति लगाई गई? (ड.) एन्टी इवेजन विंग द्वारा शास्ति एकत्रित करने में लगे वाहनों पर इस अवधि में कितना खर्च हुआ है? (च) कितनी राशि अपील में रिफण्ड किस अधिकारी की हुई है? अधिकारियों का नाम प्रकरण क्रमांक सहित दीजिये।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 68 सहपठित नियम 138 बी के प्रावधानों के तहत आयुक्त राज्य कर द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को वाहन चैकिंग के लिए अधिकार प्रदान किये जाते हैं :- 1 राज्य कर, उपायुक्त 2 राज्य कर, सहायक आयुक्त 3 राज्य कर अधिकारी 4 राज्य कर निरीक्षक 5 कराधान सहायक। (ख) ग्वालियर एंटी इवेजन ब्यूरों में 6 वाहन अटैच हैं, इनमें से 5 वाहन टैक्सी कोटे के हैं एवं 1 वाहन टैक्सी कोटे का नहीं हैं। वाहन अटैच करने के लिए अक्टूबर, 2017 में टेण्डर किए गए थे। (ग) एंटी इवेजन ब्यूरों में प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार वाहन अटैच किए गए हैं, जो बी-6 नियम लागू होने के पूर्व के हैं। (घ) जानकारी वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (फरवरी 2020 तक) पृथक से संलग्न परिशिष्टि अनुसार है। (ड.) एन्टी इवेजन विंग ग्वालियर में शास्ति एकत्रित करने में लगे वाहनों पर निम्नांकित व्यय हुआ है :- वर्ष 2018-19 में 14.41 लाख, वर्ष 2019-20 में 26.11 लाख, वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 17.21 लाख (च) प्रश्नांश (घ) के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट पर रिफण्ड, प्रकरण क्रमांक एवं अधिकारी के नाम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गुणवत्ता युक्त नियमित पोषण आहार व्यवस्था
[महिला एवं बाल विकास]
65. ( क्र. 6610 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17-ग्वा.द.वि. क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? प्रतिमाह प्रत्येक केन्द्र पर नि:शुल्क खाद्यान की उपलब्धता कहाँ से व किस प्रकार होती है? प्रत्येक केन्द्र पर किस संस्था/समूह द्वारा पोषण आहार का वितरण किया जाता है? एक समूह/संस्था को अधिकतम कितने केन्द्रों पर पोषण आहार वितरण का कार्य सौंपा जा सकता है? क्या वह विधिवत पंजीकृत है? उसका नाम, पंजीयन क्र., दिनांक, पूर्ण पता, प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र से कितनी दूरी पर है, उसके सदस्यों का पूर्ण विवरण सहित बतायें? (ख) क्या पोषण आहार वितरणकर्ता संस्था/समूह का तकनीकी आर्थिक लेखा आडिट किया जाता है? यदि हाँ, तो आडिटकर्ता का पूर्ण विवरण एवं संस्था/समूह को किस प्रकार किस आदेश से अपग्रेड किया गया? (ग) नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता के तहत खाद्य सामग्री के प्रत्येक केन्द्रवार कितने नमूने दिनांक 01.01.2019 से आज दिनांक तक लिये गये तथा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? भोजन पकाने का स्थान आंगनवाड़ी केन्द्र से 01 कि.मी. से अधिक दूरी पर है तो स्थानीय स्तर पर किस स्थान पर खाना पकाया जाता है? रसोईये का नाम सहित पूर्ण विवरण। निगरानी हेतु क्या व्यवस्था है? अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रतिदिन पंचनामा तैयार किया जाता है अथवा नहीं बतायें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में परियोजना शहरी-3 के 16 केन्द्र, परियोजना शहरी-4 के 97 केन्द्र, परियोजना शहरी-5 के 52 केन्द्र हैं। इस प्रकार कुल 165 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रतिमाह 6 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री,माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिये एम.पी. एग्रो के माध्यम से टेकहोम राशन परियोजना गोदाम तक प्राप्त होता है उक्त टेकहोम राशन पोषण आहार परिवहनकर्ता के माध्यम से केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है। स्थानीय स्तर पर स्व-सहायता समूहों द्वारा गर्म पका हुआ ताजा पोषण आहार प्रत्येक केन्द्र पर वितरण किया जाता है। राज्य शासन के प्रचलित निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु कम से कम 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक स्थानीय संस्था/समूह को पूरक पोषण आहार का कार्य दिया जा सकता है। पोषण आहार वितरण करने की कोई अधिकतम केन्द्र सीमा निर्धारित नहीं है। प्रत्येक केन्द्र पर संस्था द्वारा वितरण पोषण आहार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। स्व-सहायता समूह महिला समिति के पंजीयन क्रमांक दिनांक पूर्ण पता व सदस्यों के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। समूहों द्वारा प्रदाय पोषण आहार आंगनवाड़ी केन्द्र व किचिन शैड से केन्द्र की दूरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) पोषण आहार वितरण कर्ता संस्था/समूह का तकनीकी आर्थिक लेखा ऑडिट स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं के चिन्हांकित सी.ए. द्वारा कराया जाता है विभाग द्वारा पृथक से आडिट कराने का प्रावधान नहीं है। संबंधित स्व-सहायता समूह महिला समिति द्वारा प्रतिवर्ष उनके द्वारा अपने सी.ए. से आडिट कराया जाता है। विभागीय निर्देशों में स्व-सहायता समूहों को अपग्रेड करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) विभाग के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता की जाँच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ बच्चों की माताओं तथा अन्य पालकों एवं मातृसहयोगिनी समिति के द्वारा पोषण आहार का नमूना लेकर चखकर की जाती है चखने के उपरान्त ही पोषण आहार का वितरण किया जाता है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। स्व-सहायता समूह के किचिन शैड में पोषण आहार स्व-सहायता समूहों के सदस्यों एवं रसोइये द्वारा बनाया जाता है। निगरानी हेतु समय-समय पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/सहायक संचालक/परियोजना अधिकारियों द्वारा किचिन शैड का निरीक्षण भी किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर समूह/महिला मण्डल द्वारा प्रदाय नाश्ता एवं भोजन का प्रतिदिन आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंचनामा तैयार किया जाता है।
वरिष्ठता क्रमानुसार प्रभार देने संबंधी
[सामान्य प्रशासन]
66. ( क्र. 6611 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में शासन द्वारा विभागों के रिक्त पदों पर वरिष्ठता क्रमानुसार प्रभार देने हेतु समिति का गठन किया गया है? यदि हां तो क्या समिति ने अपनी अनुशंसा शासन के समक्ष प्रस्तुत की है? यदि अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई है तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या शासन द्वारा सामान्य/पिछड़ा वर्ग के अनाराक्षित श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को एवं आरक्षित श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों को वरिष्ठतानुसार उसी संवर्ग में वरिष्ठ पद का प्रभार देने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हां तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। समिति द्वारा राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण नल जल योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
67. ( क्र. 6617 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर, जिले में विगत 3 वर्षों में किस-किस ग्रामीण नल जल योजना का प्रभार किस ग्राम पंचायत को सौंपा? किस योजना का प्रभार प्रश्नांकित दिनांक तक भी किन कारणों से ग्राम पंचायत को सौंपा नहीं गया? (ख) किस योजना की टेस्टिंग से किस दिनांक को कितने हॉर्स पॉवर का बिजली कनेक्शन लिया गया? उसके कितने माह के बिजली बिल का भुगतान संबंधित ठेकेदार या विभाग ने किया? कितने माह के बिल का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत से करवाया गया? पंचायतवार बतावें। (ग) नल जल योजना का प्रभार ग्राम पंचायत को सौंपे बिना ही बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायत से करवाये जाने का क्या कारण रहा? जिलेवार, बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। किसी भी बिजली बिल का भुगतान संबंधित ठेकेदार या विभाग द्वारा नहीं किया गया है। किसी भी बिजली बिल का भुगतान संबंधित पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। (ग) नलजल योजना का प्रभार ग्राम पंचायत को सौंपे बिना किसी बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
मंदिरों के जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
68. ( क्र. 6621 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न क्रमांक 537 दिनांक 24/02/2021 के (क) उत्तर में किन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव अप्राप्त थे? क्या अब वे शासन को पहुंच गये है? इसकी पूर्ण जानकारी देवें। (ख) इन चारों मंदिरों की प्राक्कलन रिपोर्ट देवें। इसके लिए वांछित राशि पृथक-पृथक बतावें। (ग) इसके टेंडर कब तक जारी किये जायेंगे?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रश्न क्रमांक 537 दिनांक 24/02/2021 के भाग (क) के प्रश्नांश में उल्लेखित मंदिरो के जीर्णोद्धार प्रस्ताव विभाग को अप्राप्त है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) तदैव।
परियोजना अधिकारियों की पदस्थी
[महिला एवं बाल विकास]
69. ( क्र. 6622 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के परियोजना क्रमांक 01 एवं 02 में परियोजना अधिकारियों को पदस्थ किया गया था किन्तु उन्होंने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? (ख) कब तक इन्हें ज्वाइन कराया जाएगा? अभी तक ज्वाइन न होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में सुपरवाइज़र के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2020 में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की एकीकृत बाल विकास परियोजना महिदपुर क्रमांक.1, जिला उज्जैन में विभाग के आदेश क्रमांक 1855/1375/ 2020/50-1, दिनांक 23 सितम्बर 2020 द्वारा श्री अजय तिवारी, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना महू ग्रामीण, जिला इन्दौर का स्थानान्तरण किया गया। श्री तिवारी को दिनांक 14 जनवरी 2021 को नवीन पदस्थापना हेतु भारमुक्त कर दिया गया है। श्री तिवारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला उज्जैन को स्वयं की अस्वस्थ्यता के कारण नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित नहीं होना अवगत कराया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना, महिदपुर.2, जिला उज्जैन में वर्ष 2020 में परियोजना अधिकारी की पदस्थापना नहीं की गई है। (ख) श्री तिवारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला उज्जैन को अवगत कराया है कि स्वस्थ होने के उपरांत कार्य पर उपस्थित होंगे। उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं। (ग) वर्तमान में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक के 02 पद रिक्त हैं। विभाग अन्तर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित कर की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
5वें एवं 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा
[सामान्य प्रशासन]
70. ( क्र. 6624 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. तिलहन संघ के सेवायुक्तों को 5वें एवं 6वें वेतन की अनुशंसा अनुसार शासकीय सेवकों के समान वेतनमान देने के माननीय न्यायालय के आदेश हैं? यह आदेश विभाग/शासन के संज्ञान में है? (ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में यदि माननीय न्यायालय के आदेश शासन के संज्ञान में है, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिनांक 23.08.2016 क्यों जारी किये गये? क्या ये निर्देश 5वें एवं 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुरूप है? यदि हाँ, तो किस उदाहरण के साथ बतायें और यदि नहीं, तो त्रुटिपूर्ण निर्देश जारी करने के लिए एवं माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायालय की अवमानना के लिए कौन दोषी है? क्या दोषी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? (ग) उपर्युक्त (ब) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश यदि त्रुटिपूर्ण हैं, तो क्या विभाग क्षारा उसे निरस्त किया जावेगा। (घ) माननीय न्यायालय द्वारा म.प्र. तिलहन संघ के सेवायुक्तों को 5वें एवं 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान के आदेश देने के उपरांत भी न्यायालय में इस विषय के प्रचलित प्रकरणों में अब तक शासन द्वारा वकीलों को कितनी फीस का भुगतान किया गया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ब्याज दर तथा भुगतान के संबंध में
[वित्त]
71. ( क्र. 6627 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना उधार किस-किस से लिया गया, ब्याज दर तथा भुगतान की शर्तें क्या है? (ख) वर्ष 2020-21 में उधारी पर ब्याज तथा मूल के लिये कितना-कितना भुगतान किया गया तथा फरवरी 2021 की उधारी के अनुसार 2021-22 से 2024-25 तक ब्याज तथा मूल में कितना-कितना भुगतान करना होगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 (फरवरी तक) के बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राशि रूपये 12,124.39 करोड़ का प्रावधान ऋणों के भुगतान हेतु किया गया है तथा राशि रूपये 16,458.64 करोड़ का प्रावधान ब्याज के भुगतान के लिये किया गया है। भविष्य के वर्षों में ब्याज तथा मूलधन भुगतान चालू वित्त वर्ष में हुये समस्त ऋणों के संव्यवहार पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2020-21 तथा भविष्य के वर्षों की तथ्यात्मक जानकारी देना संभव नहीं है।
अस्पतालों में देय शुल्क के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 6628 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्र.क्र. 651 दिनांक 24.02.21 के खण्ड (ख) के संदर्भ में फरवरी 2021 तक शा. अस्पतालों में कोरोना मरीज पर हुये कुल खर्च की जानकारी तथा भर्ती मरीजों की संख्या बतावें। (ख) किस-किस शा.चिकित्सालय में फरवरी 2021 तक कितने कोरोना मरीजों का इलाज किया गया तथा इस अवधि में उन्हें इस मद में खर्च हेतु कितनी राशि भेजी गयी? क्या कालेज इस राशि के मद अनुसार खर्च राशि की जानकारी शासन को भेजेगी या नहीं? (ग) चिरायु अस्पताल भोपाल तथा अरविन्दों अस्पताल इंदौर में अनुबंध की शर्त 5 के अनुसार यह जानकारी दें कि अनुबंध प्रारंभ की दिनांक से 28 फरवरी तक प्रतिदिन कितने मरीजों को भेजा गया कितने मरीजों को प्रतिदिन डिस्चार्ज दिया गया तथा प्रारंभ से 28 फरवरी तक कितने-कितने मरीज प्रतिदिन अनुसार अस्पताल में भर्ती थे? (घ) प्रश्नाधीन प्रश्न के संबंध में संलग्न अनुबंध के अनुसार बतावें कि चिरायु मेडिकल कालेज में मासिक राशि का निर्धारण किस अनुसार किया गया जबकि अनुबंध में किसी भी प्रकार की बेड संख्या का उल्लेख नहीं है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
73. ( क्र. 6629 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत दो वर्ष में खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं एवं कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है? यदि धनराशि आवंटित नहीं की गई है तो कब तक आवंटित की जायेगी? (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त कितने मंदिरों के प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं? इन प्राक्कलनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये पत्राचारों पर की गई कार्यवाही से अवगत करायें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में संशोधन संबंधी
[सामान्य प्रशासन]
74. ( क्र. 6631 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 16-119/98/1-7 (1)/स्था.दिनांक 26 सितंबर 1998 की कंडिका (2) मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में संशोधन संबंधित विभागों द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा उल्लेखित है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी विभागों द्वारा पृथक से भर्ती नियमों में संशोधन जारी किये गए हैं? यदि नहीं, किए गए हैं तो क्यों? (ग) क्या राज्य सेवा के समस्त विभागों में सचिवालय/मंत्रालय एवं राजभवन सहित शीघ्रलेखक पद की नियुक्ति के लिए अर्हता संबंधी शर्तें 01 जुलाई 2012 के पूर्व आदर्श थी? यदि हाँ, तो निर्धारित अर्हता से संबंधित आदेश की प्रतियां संलग्न करें। क्या अर्हता संबंधी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जाती हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सी.पी.सी.टी. एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य किए जाने
[सामान्य प्रशासन]
75. ( क्र. 6634 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवा में सहायक ग्रेड-3, कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर आदि पदों पर भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण-पत्र (सीपीसीटी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है? (ख) यदि हाँ, तो सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर पदों हेतु पूर्व में मात्र हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना ही अनिवार्य था? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा टायपिंग बोर्ड समाप्त करने के बाद मुद्रलेखन परीक्षा के स्थान पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीपीसीटी) परीक्षा ली जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में वर्णित पदों हेतु वांछित अर्हता में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीपीसीटी) के साथ कम्प्यूटर में डिप्लोमा एक साथ दो योग्यताएं मांगी जाने का क्या औचित्य है? क्या उक्त दोनों में से एक अर्हता के अनिवार्य करने पर विचार किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) नियमों में प्रावधान के कारण। वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
गिरते भू-जल स्तर के सबंध में
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
76. ( क्र. 6639 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 3 वर्षों में नीमच, मंदसौर जिले में हुई वर्षा से एवं खनित जल स्त्रोतों से भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है? (ख) वर्तमान में नीमच विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में भू-जल स्तर में कितने फीट गहराई तक गिरावट आई है तथा वर्तमान जल स्तर क्या है? (ग) क्या शासन गिरते भू-जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी कोई योजना बनायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के संबंध में
[महिला एवं बाल विकास]
77. ( क्र. 6642 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर क्या है एवं भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मध्यप्रदेश का स्थान क्या है एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे है? (ख) वर्ष 2020-21 में प्रदेश में कुपोषण से कितनी माताओं एवं 05 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं नवजात शिशुओं की मौत हुई है? (ग) भिण्ड जिले में पोषण आहार के रूप में क्या-क्या दिया जा रहा है तथा वर्तमान में पोषण आहार प्रदाता एजेन्सियों द्वारा पोषण आहार केन्द्रों तक किस-किस माध्यम से कितनी अवधि में पोषण आहार पहुंचाया जाता है तथा किस-किस पोषण आहार की एक्सपायरी डेट क्या-क्या निर्धारित की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में वर्ष 2020-21 में पोषण आहार वितरण में अनियमितता किए जाने से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 प्रति लाख जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2016-18) है एवं मध्यप्रदेश में सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस.आर.एस. 2018) द्वारा मई 2020 में जारी रिपोर्ट अनुसार शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकडों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर का मध्यप्रदेश में 18वां एवं शिशु मृत्यु दर का मध्यप्रदेश में 36वां स्थान है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब" अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सिर्फ कुपोषण से 06 वर्ष तक आयु के बच्चों की मौत की जानकारी निरंक है। (ग) भिण्ड जिले में पोषण आहार के रूप में प्रदाय की जा रही सामग्री का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिला स्व-सहायता समूह/महिला मंडलों के द्वारा प्रतिदिन सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पहुँचाया जाता है, जिसका उपयोग वितरण दिवस को ही किया जाता है। इसी क्रम में विभाग अंतर्गत टेकहोम राशन का वितरण वर्तमान में एम.पी.स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आजीविका पोषण आहार संयंत्र शिवपुरी के द्वारा प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है तथा टेकहोम राशन पोषण आहार की एक्सपायरी डेट उत्पादन तिथि से 03 माह निर्धारित की गई है। (घ) महिला एवं बाल विकास भिंड अंतर्गत पोषण आहार वितरण में 01 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जाँच अभिहीत अधिकारी खादय एवं सुरक्षा प्रशासन भिण्ड से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
विभागों में संविदा/नियमित नियुक्ति दी जाना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
78. ( क्र. 6643 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आउटसोर्स के कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को वर्तमान में प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है? (ग) क्या उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों में से अनेक कर्मचारी विभागों में लम्बे समय से कार्यरत हैं एवं उनकी विभाग/संस्था को आवश्यकता है, तो क्या उन आउटसोर्स कर्मचारियों की योग्यता, उत्कृष्ट कार्य क्षमता, कार्य के प्रति समर्पण भावना एवं कार्यानुभव को देखते हुए उन्हें विभाग में संविदा/नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने अथवा विभाग में शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। (ख) आउटसोर्स एजेंसियो के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6/11। अन्वे/पांच/2015/35937-36086, दिनांक 29.09.2020 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन नियम 1948 के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाता है। (ग) जी नहीं। आउटसोर्स कर्मचारियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये नियमों में कोई प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
कोविड वैक्सीन लगाया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 6646 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का कार्य प्रारंभ दिनांक से 28 फरवरी 2021 की अवधि तक किस-किस चरण में कितने-कितने लोगों का टीकाकरण किया गया है? (ख) क्या कोविड वैक्सीन लगाये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों को भी अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो किन-किन शर्तों पर किस दिनांक तक किस अवधि तक दी गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कोविड वैक्सीन के क्रय एवं परिवहन तथा संबंधित चिकित्सालयों में पहुंचाने तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (घ) क्या कोविड वैक्सीन केन्द्र सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन खरीदी हेतु किस-किस फॉर्मेसी/फर्म को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के संबंध में क्या विधानसभ में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन माननीय श्री कमलनाथ जी ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 251 दिनांक 26 फरवरी 2021 प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रारंभ दिनांक 16.01.2021 से 28 फरवरी 2021 तक कुल 6,51,647 हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंट लाईन वर्कर्स को प्रथम डोज तथा कुल 1,60,650 हेल्थ केयर वर्कर्स को द्वितीय डोज दिया जा चुका है। (ख) जी हाँ। शर्तें जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कोविड-19 टीकाकरण वर्तमान में निरंतर जारी है। अतः भारत शासन द्वारा निजी चिकित्सालयों में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। (ग) भारत शासन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन प्रदेश को निःशुल्क प्रदाय की गई है। वैक्सीन को चिकित्सालयों में पहुंचाने की व्यवस्था नियमित टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत संलग्न वाहनों द्वारा की गई है जिस पर पृथक से कोई व्यय नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। कोविड वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। (ड.) जी हाँ। प्रकरण में कार्यवाही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है
डिस्पोजोबल चादरों की खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 6649 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी से निपटने विभाग द्वारा प्रदेश भर में कितने मूल्य की कितनी डिस्पोजेबल चादरें खरीदी गईं? (ख) क्या डिस्पोजेबल चादरों की खरीदी के लिये टेण्डर जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो किन दिनांकों को और कौन से अखबारों में इन्हें प्रकाशित किया गया था? (ग) टेण्डर में कितनों ने भागीदारी की थी और स्वीकृत टेण्डर की दरें तथा प्रदाताओं के नाम क्या है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उक्त उत्पाद हेतु दो भिन्न-भिन्न प्रकार (Disposable Bed Sheet and Sterile Disposable Bed Sheet) की बैडशीटों के लिए आमंत्रित निविदाकारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार एवं स्वीकृत टेण्डर की दरें प्रदायकर्ता फर्म के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
परिवहन पास जमा करने के संबंध में
[वाणिज्यिक कर]
81. ( क्र. 6653 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दि. 31.03.2020 को आबकारी आयुक्त ग्वालियर को पत्र क्र./आब./शिका./2020/1332 से उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के द्वारा पत्र भेजा था? प्रश्नतिथि तक विनय रंगशाही जिसके कार्यालय से परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 जारी हुआ एवं कार्यालय के अभिलेखों से विनय रंगशाही द्वारा गायब कर दिया गया के विरूद्ध प्रमुख सचिव वाणिज्यकर/आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा कब व क्या कार्यवाही की है? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। (ख) क्या क्र./आब./वि.स./2020-21/249 अलीराज दिनांक 22.02.2021 से जो पत्र उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग, इंदौर को लिखा उसमें (क) (1) से (3) में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्र./आब./शिका./2020/क्यू. अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020 के संबंध में आबकारी विभाग जिला अलीराजपुर में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन करने पर पत्र की मूलप्रति व कोई भी छायाप्रति परिवहन पास क्र. 5 की भी उपलब्ध न होने से प्रश्नांश की जानकारी निरंक होने का लेख किया है? (ग) क्या उक्त पत्र के बाद तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी ने दि.21.03.2020 को उपायुक्त को पत्र लिखा? पत्रों की एक प्रति दें? परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 एवं सहा. आब. अधिकारी के पत्रों की एक प्रति उपलब्ध करायें? (घ) शासन द्वारा परिवहन पास क्र. 5 को जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय से गायब करवाने पर विनय रंगशाही पर कब तक संबंधित थाना क्षेत्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु पत्र जारी करेगा? अगर नहीं तो क्यों? कब तक उक्त अधिकारी को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभाग के संचालित कार्यालय, पदस्थ स्टाफ एवं आडिट से सबंधित जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
82. ( क्र. 6656 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास विभाग छतरपुर के संचालित कार्यालय स्वयं की भूमि/भवन पर संचालित है? यदि नहीं, तो उक्त कार्यालय किसके आदेश से संचालित हो रहे हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार संचालित कार्यालयों में कितने कर्मचारी पदस्थ हैं? नाम, पदनाम सहित सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्न (ख) के अनुसार क्या उक्त कर्मचारियों द्वारा उक्त विभाग के आय-व्यय लेखा संधारित किया जाता है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा आडिट भी की जाती होगी? यदि हाँ, तो वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आडिट आपत्तियों/ निराकरण की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कारण बताएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महिला एवं बाल विकास छतरपुर अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय बिजावर, राजनगर-1, बड़समलहरा-1, नौगांव-1, लवकुशनगर, बाल संप्रेक्षण गृह छतरपुर स्वयं के विभागीय भवन में संचलित हैं, बडामलहरा-2, गौरीहार, बक्सवाहा, राजनगर-2 अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं तथा छतरपुर शहरी, छतरपुर ग्रामीण, ईशानगर-2 नौगांव-2, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, वन स्टॉप सेंटर, आं.बा.प्रशि.केन्द्र नौगांव किराये के भवनों में संचालित हैं। किराये के भवनों में संचालित कार्यालय विभागीय आदेशानुसार निर्धारित दर पर किराये से लिये गये हैं। आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार संचालित कार्यालयों में 139 कर्मचारी पदस्थ हैं। नाम, पदनाम सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जिला छतरपुर अंतर्गत जिला कार्यालय, आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र, बाल संप्रेक्षण गृह छतरपुर एवं वन स्टॉप सेंटर में आय-व्यय संधारित किया जाता है। शेष कार्यालयों में डीडीओ खत्म होने से आय-व्यय संधारित नहीं होता है। (घ) संचालनालय, महिला एवं बाल विकास द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार वर्ष 2020 में छतरपुर जिला कार्यालय का ऑडिट किया जाना था, परन्तु कोविड 19 के कारण असामान्य परिस्थितियों के चलते ऑडिट नहीं किया जा सका। आगामी वर्ष 2021 में सामान्य परिस्थितियां होने पर जिला कार्यालय छतरपुर का ऑडिट किया जा सकेगा।
आंगनवाड़ी को खाद्यानन का प्रदाय
[महिला एवं बाल विकास]
83. ( क्र. 6657 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास विभाग जिला छतरपुर द्वारा आंगनवाड़ी संचालित करने वाली स्व-सहायता समूहों को क्षेत्रीय शास. उचित मूल्य दुकान चिंहित कर गेहूँ, चावल का आवंटन जारी किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र चंदला में कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौन से स्व-सहायता समूह संचालित कर रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त स्व-सहायता समूहों को जिस ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है तो क्या उक्त ग्राम पंचायत की शास. उचित मूल्य दुकान से ही खाद्यन्न प्राप्त होता है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो संचालित आंगनवाड़ी एवं उक्त खाद्यन्न प्रदान करने वाली शास.उ.मूल्य दुकान की ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करायें। (ड.) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। क्या शासन नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व-सहायता समूहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश (घ) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) स्व-सहायता समूहों को नियमानुसार एम.डी.एम. पोर्टल के माध्यम से प्रतिमाह ऑनलाईन खाद्यान्न जारी किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कम्प्यूटर (ऑपरेटर) द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा मौखिक आदेश पर नियुक्ति
[महिला एवं बाल विकास]
84. ( क्र. 6659 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अन्तर्गत जिला एवं परियोजना में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितने कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर कब-कब से कार्यरत है? जिनको जिला कार्यक्रम अधिकारी/ परियोजना अधिकारी द्वारा मौखिक आदेश पर रखा गया है? परियोजनावार, जिलावार, नामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सेवा से पृथक किया गया? पृथक करने का कारण क्या था? किसी वित्तीय अनियमितता या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता हेतु इनको पत्र/कारण बताओं/स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं तो उसकी प्रतिलिपि बतावें? (ग) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर की विभाग के अन्य कहां-कहां पर ड्यूटी लगाई गई थी? क्या इनके द्वारा कोरोना काल जैसे अत्यंत विकट समय पर अपनी सेवाएं देने हेतु इनकी ड्यूटी लगाई गई थी? कार्यालय की आदेश पंजी पर इनको किसी भी प्रकार के कार्यों हेतु आदेशित किया हो तो उसका विवरण उपलब्ध करावें। (घ) वर्ष 2014-15 से इनको कितना-कितना मानदेय प्रतिमाह भुगतान किया गया था? शासन द्वारा प्रदाय आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। क्या इनको इनका मानदेय प्रतिमाह ट्रेजरी के माध्यम से सीधा खातों में डाला जाता है? यदि हाँ, तो प्रतिमाह भुगतान की स्थिति परियोजनावार, जिलावार प्रदाय करें। (ड.) क्या इन कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के भविष्य सुरक्षित करने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि वर्तमान में प्रदायति मानदेय के आधार पर इनको दैनिक वेतनभोगी किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग के अन्तर्गत जिला एवं परियोजना में मौखिक आदेश पर कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एंट्री आपरेटर कार्यरत नहीं है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) से (ड.) जानकारी निरंक है।
इन्दुभाई मेमोरियल हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना में अधिकृत करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 6660 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर उज्जैन को पत्र क्र. 3616/नागदा दिनांक 15.02.2021 को ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित इन्दुभाई पारेख मेमोरियल हॉस्पिटल नागदा को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में शामिल करने की मांग करने पर दिनांक 18.02.2021 को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किए थे? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या डेढ़ लाख की जनसंख्या वाला औद्योगिक शहर नागदा में एक भी हॉस्पिटल आयुष्मान योजना में सम्मिलित नहीं है तथा यहां के गरीब तबके व मजदूरों को उज्जैन, रतलाम, इंदौर अन्य बड़े शहरों में ईलाज हेतु जाना पड़ता है? कई गरीब व्यक्तियों को जानकारी के अभाव व आर्थिक समस्याओं के कारण बाहर जाकर अपना ईलाज नहीं करवा पा रहे है? (ग) इन्दुभाई पारेख मेमोरियल हॉस्पिटल 125 बेड वाला हॉस्पिटल हैं जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज व ऑपरेशन किए जाते है तथा यहां साल भर में 1 लाख से अधिक ओ.पी.डी. होती है? क्या शासन गरीब व्यक्तियों को इलाज हेतु इन्दुभाई पारेख हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करेगा? (घ) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान सूची कितने में नाम दर्ज हैं? उनमें से कितनों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के पत्र क्र/आयु़.भा.यो/2020/15074 दिनांक 28/12/2020 के द्वारा अस्पताल को ऑन लाइन आवेदन करने हेतु निर्देशित किया है। (ख) जी नहीं, सिविल अस्पताल नागदा आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध है एवं 440 पात्र हितग्राहियों का उपचार किया जा चुका है। (ग) जी हाँ, ऑन लाइन आवेदन करने पर जिला क्वालिटी एवं एंशोरेश समिति की निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनुशंसा के आधार पर योजना से संबंधित किया जाऐगा। (घ) उज्जैन जिले में कुल आयुष्मान भारत योजना के पात्र 1091607 हितग्राही हैं, 572908 के कार्ड बन चुके है। पोर्टल में किसी विधानसभावार विशेष के हितग्राहियों की सूची निकालने का कोई मैकेनिजम/व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
शराब निर्माण इकाइयों के उत्पादन की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
86. ( क्र. 6663 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितनी देशी और विदेशी शराब निर्माण इकाईयां हैं? उनमें कितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है? औद्योगिक इकाईवार वर्ष 2005 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार बतायें। इसमें से कितनी देशी और विदेशी शराब म.प्र. के बाहर सप्लाई की जाती है? इसका भी वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में म.प्र. में म.प्र. से बाहर से आने वाली देशी और विदेशी मदिरा की मात्रा को 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में म.प्र. में देशी एवं विदेशी शराब निर्माण इकाइयों पर म.प्र. सरकार का कितना टैक्स बकाया है? औद्योगिक इकाईवार बकाया राशि का विवरण बताएं। इसकी वसूली क्यों नहीं की गई? टैक्स की वसूली कब तक की जावेगी? (घ) म.प्र. में निर्मित तथा म.प्र. के बाहर से आई मदिरा को मिलाकर म.प्र. में शराब की खपत कितनी हैं? वर्ष 2005 से प्रश्नांकित दिनांक तक वर्षवार म.प्र. में निर्मित और म.प्र. के बाहर से आई शराब की खपत का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ड.) म.प्र. में शराब की खपत बढ़ने के क्या कारण हैं? शराब बंदी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वरिष्ठों को दरकिनार कर कनिष्ठों को प्रभार दिया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 6664 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन के कितने पद हैं, इनमें से कितने पद रिक्त हैं और कितने पद भरे हुए हैं? संपूर्ण विवरण पदवार बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन पद पर प्रभारी को कार्यभार सौंपा गया है? सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन का अलग-अलग स्थानवार प्रभारी के नाम सहित और प्रभार की दिनांक के साथ ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन का प्रभार सीनियरिटी में सबसे सीनियर चिकित्सक को ही सौंपे जाने का नियम है? यदि हाँ, तो आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) जिन जगहों पर सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया है, वहां पर सीनियर चिकित्सकों को प्रभार में प्राथमिकता नहीं दिए जाने की क्या वजह रही? जिन स्थानों पर सीनियरिटी में वरिष्ठ डाक्टरों की जगह कम सीनियर को प्रभार दिया गया है? उन पद स्थानों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में जिले स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 51 पद एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के 51 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल के समस्त पद के प्रभार में पदस्थ है। भरे हुए हैं। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उच्च पदनाम की प्रक्रिया लागू करने
[सामान्य प्रशासन]
88. ( क्र. 6667 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिस कारण सभी विभागों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक उच्च स्तरीय समिति बना कर उच्च पदनाम देने की घोषणा की है? यदि हाँ, तो उच्च पदनाम देने के नियमों की प्रति सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की घोषणानुसार स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की पदोन्नति या उच्च पदनाम देने की प्रक्रिया प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ क्यों नहीं की गई? स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों को उच्च पदनाम देने की प्रक्रिया कब तक लागू कर दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रसूती एवं स्त्री रोग हेतु एम.टी.एच. अस्पताल चालू किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 6673 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर में प्रसूती एवं स्त्री रोग के लिये मॉड्यूलर ओ.टी. एवं आधुनिक उपकरणों से युक्त 450 बेड का पाँच मंजिला एम.टी.एच. अस्पताल बनाया गया है, ताकि गरीब महिलाओं को आधुनिक चिकित्सा सेवा प्राप्त हो? यदि हाँ, तो बतावें कि इसे कोविड सेंटर में बदलने पर प्रसूती एवं स्त्री रोग के लिये क्या व्यवस्था की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अस्पताल में पिछले दो माह से एक दिन में 15 से 20 अधिकतम कोविड मरिज हैं? यदि हाँ, तो क्या अस्पताल की एक मंजिल को कोविड सेंटर में बदल कर शेष 4 मंजिल महिला प्रसूति एवं स्त्री रोग में उपचार में शुरू की जायेगी? (ग) क्या प्रदेश के कई अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड सुविधा एक साथ दी जा रही है? यदि हाँ, तो एम.टी.एच. में कोविड एवं नॉन कोविड हेतु पृथक प्रवेश एवं निकास रखकर स्त्री एवं प्रसूति सेवा की जायेगी? (घ) क्या एम.टी.एच. की पाँच मंजिल पर 120 बेड कोविड उपचार हेतु आरक्षित किये जा सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या ऐसा कर एम.टी.एच. को अपने उद्देश्य के अनुकूल स्त्री एवं प्रसूति सेवा प्रारंभ की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर में स्थित स्त्रीरोग एवं प्रसूति रोग विभाग में महिला रोगियों के उपचार की व्यवस्था की गई है। कोविड से ग्रसित प्रसूताओं का उपचार भी एम.टी.एच. में किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) जी हाँ। एम.टी.एच. चिकित्सालय कोविड मरीजों के लिए ही आरक्षित है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना
[वित्त]
90. ( क्र. 6676 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभिन्न शासकीय विभागों में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू है? यदि हाँ, तो नवीन अंशदायी योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति उपरांत क्या-क्या लाभ देय होंगे? (ख) क्या नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में सेवानिवृत्ति उपरांत शासकीय सेवकों को उनके वेतन से काटी गई अंशदान की राशि एवं नियोक्ता (शासन) द्वारा प्रदत्त राशि में से शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति उपरांत देय एकमुश्त राशि पर इनकम टेक्स भी काटे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, क्या इससे से.नि. शासकीय सेवक को आर्थिक नुकसान नहीं होगा? यदि आर्थिक नुकसान होगा तो क्या इस राशि को इनकम टेक्स से मुक्त कराया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासकीय सेवकों के हित में उक्त नवीन पेंशन योजना को बंद कर उसके स्थान पर पुन: पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-3/2003/नियम/चार, दिनांक 13-04-2005 द्वारा शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01-01-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक 01-01-2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाता के पूर्ण सेवाकाल में कुल जमा अंशदान राशि का 60 प्रतिशत राशि अभिदाता के खाते में एकमुश्त अंतरण की जाती है। शेष 40 प्रतिशत राशि से अभिदाता पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा अधिकृत एन्युटी सर्विस प्रोवाईडर का चयन कर मासिक एन्युटी प्राप्त करता है, इसके साथ ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् परिपत्र दिनांक 25-06-2018 अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान, समूह बीमा बचत एवं अवकाश नगदीकरण देय है। (ख) शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति उपरांत देय एकमुश्त राशि पर इनकम टैक्स नहीं काटा जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत सरकार द्वारा लागू की गई पुनर्संरचित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनुसार ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नि:शुल्क उपचार योजनाओं के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
91. ( क्र. 6679 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश भर में नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जाँच व दवाइयां दिये जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उक्ताशय की विभिन्न केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक होने पर की जाने वाली जाँच किस-किस प्रकार की है व निर्धारित नि:शुल्क दवाइयां किस-किस प्रकार की प्रदान की जाती है? (ग) प्रदेश के लगभग जिला मुख्यालयों व संभागीय स्तर के महानगरों के साथ ही राज्य के बाहर भी मरीज का जाँच परीक्षण कर नि:शुल्क दवाई व उपचार किया जाता है, तो चिन्हित अस्पतालों की सूची व स्थानों से बतावें? (घ) क्या होने वाले मरीज के परीक्षण के पश्चात जाँच हेतु जाने आने पर यात्रा व्यय भी दिया जाता है तो किस प्रकार व दवाइयां जो नि:शुल्क दी जाती है, जो चिकित्सक द्वारा लिखी जाती है, वह सभी अस्पताल से ही दी जाती है, तो मरीज व परिजनों से वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत दवाइयां नहीं दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्यवाही हुई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पर्यटन स्थलों की कार्ययोजना के संबंध में
[पर्यटन]
92. ( क्र. 6680 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्राथमिकता के साथ संपूर्ण प्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में भी अनेक स्थानों को चिन्हित कर उन पर पर्यटन संबंधी कार्ययोजना है या बनाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश में तथा रतलाम जिले में किन-किन स्थानों को चिन्हित कर उन पर किस-किस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई? (ग) रतलाम जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि जहां पर्यटकों का अत्यधिक आना जाना होता है, ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं? (घ) उपरोक्त वर्षों के अंतर्गत चिन्हित किये गये पर्यटन स्थलों पर प्रदेश व रतलाम जिला अंतर्गत चिन्हित कर बनाई गई कार्य योजनाओं पर क्या-क्या कार्य पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु किये गये?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य योजना बनाई गई तथा स्वीकृतियां प्राप्त की गई है। वर्तमान में स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत रामायण सर्किट तथा तीर्थंकर सर्किट के प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट में रतलाम जिले के स्थल सम्मिलित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की सूची संधारित नहीं की जाती है। (घ) उक्त वर्षों में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में किये गये कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। रतलाम जिले के पर्यटन स्थल उक्त योजनाओं में सम्मिलित नहीं है।
नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
93. ( क्र. 6683 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिलांतर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग के कौन-कौन से बांध/नहर संचालित हैं? (ख) उक्त के रख-रखाव हेतु कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं विगत तीन वर्षों में कितना-कितना व्यय किया गया है? (ग) उक्त कार्यों के निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया है एवं क्या कमियां पाई गईं हैं? उन कमियों को कब तक दूर कर लिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कोई बांध संचालित नहीं है। बायीं तट नहर कि.मी. 63.420 से 135.500 कि.मी. तक एवं उसकी शाखा नहरें वितरण प्रणाली सहित संचालित हैं। (ख) रख-रखाव हेतु पृथक से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। निर्माण मद में प्राप्त आवंटन एवं किये गए व्यय तथा संथाओं के प्राप्त आवंटन एवं व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। नहरों के सुधार कार्य मुख्य नहर कि.मी. 63.420 से 114.200 कि.मी. तक एवं शाखा तथा वितरिका नहरों के सुधार हेतु निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें एक वर्ष का समय रखा गया है। मुख्य नहर 114.200 से 135.500 कि.मी. तक एवं वितरण नहरों के सुधार हेतु 2 अनुबंधित कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें वर्ष 2021-22 में पूर्ण करना लक्षित है।
म.प्र. नाट्य महाविद्यालय में पदों की भर्ती
[संस्कृति]
94. ( क्र. 6684 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. नाट्य विद्यालय में कितने प्रशासनिक पद हैं? पदों के प्रकार व पदनाम बतावें। क्या इन पदों पर चयन से पहले पद संबंधी अनुमति कैबिनेट और वित्त विभाग से ली गई थी? इन पदों पर अधिकारियों कर्मचारियों का चयन कब हुआ था? (ख) क्या प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति के 3 वर्ष बाद सर्विस ब्रेक या एक व उससे अधिक दिन का गेप देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो नियुक्ति के पहले 3 वर्षों में प्रशासनिक पदों पर गेप क्यों नहीं दिया गया और बाद में गेप किस नियम के तहत दिया जा रहा है? नियम की प्रति देवें। सामान्य प्रशासन विभाग अथवा म.प्र. संस्कृति परिषद् अथवा संस्कृति विभाग के किस सेवा भर्ती नियम के तहत गेप देने के नियम हैं तो उपलब्ध करावें? (ग) क्या नाट्य विद्यालय में प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां म.प्र. संस्कृति परिषद द्वारा की गई हैं? यदि हाँ, तो परिषद के भर्ती एवं सेवा नियम 2005 इन पर क्यों नहीं लागू किए गए? क्या परिषद के भर्ती नियमों में सीधी भर्ती में 2 साल में नियमित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इन पदों पर लागू क्यों नहीं हुआ? (घ) क्या म.प्र. संस्कृति परिषद की कार्यपरिषद और साधारण सभा की बैठक में इन पदों अनुमोदन और पूर्ण कालिक किए जाने का प्रस्तव पारित किया गया था? यदि हाँ, तो वह किस बैठक में हुआ था, इस प्रस्ताव के पालन की क्या स्थिति है? अब तक पालन क्यों नहीं हुआ? (ड.) क्या नाट्य विद्यालय का संचालन दो वर्ष पूर्व म.प्र. संस्कृति परिषद से लेकर संस्कृति संचालनालय अथवा संस्कृति विभाग को सौंपा गया है? यदि हाँ, तो आदेश का क्रमांक/दिनांक बतायें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) म.प्र. नाट्य विद्यालय के लिए पदों की स्वीकृति हेतु जारी आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार. जी हाँ. तत्कालीन आवश्यकतानुरूप दिनांक 15.02.2013 को जारी आदेश अनुसार. (ख) जी हाँ. अस्थायी कर्मियों की सेवा अवधि में अनिश्चितकालीन निरंतरता न हो, के दृष्टिगत विधिक दृष्टि से अंतराल दिया जाता रहा है. (ग) जी हाँ. चूंकि यह नियुक्तियां सीमित अवधि के लिए अस्थायी रुप से समग्र मानदेय पर की गई एवं परिषद के सेवाधीन नियमित नियुक्तियों के अंतर्गत नहीं थी. अत: परिषद के सेवा भर्ती नियम इन नियुक्तियों के संबंध में प्रभावशील नहीं रहे. (घ) जी हाँ. संलग्न परिशिष्ट अनुसार पदों की स्वीकृति सीमित अवधि के लिए है. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2013 में सीमित अवधि के लिए स्वीकृत पदों को पूर्णकालिक किये जाने की अनुशंसा की गई थी. मध्यप्रदेश नाटय विद्यालय के संशोधित सेटअप के साथ पदों को पूर्णकालिक किया जाना प्रस्तावित किया गया है. (ड.) जी हाँ. मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग का आदेश क्रमांक एफ 10-04/2010/30, दिनांक 26.05.2018.
अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में
[नर्मदा घाटी विकास]
95. ( क्र. 6686 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय कुक्षी में पदस्थ श्री राजेन्द्र भावसार की मृत्यु उपरांत उनकी पत्नि पार्वतीबाई भावसार द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने की अद्यतन स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) श्रीमती पार्वतीबाई एवं प्रथम पत्नि का पुत्र श्री कपील भावसार द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। (ख) श्रीमती पार्वतीबाई एवं श्री कपील भावसार के मध्य पारिवारिक विवाद होने से कुक्षी न्यायालय में प्रकरण लंबित है। दोनों के अनुकम्पा नियुक्ति के आवदेन कलेक्टर धार को प्रेषित किये गये हैं। न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने से कलेक्टर धार द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण स्थगित रखा गया है।
उदारीकृत पैकेज अंतर्गत भूमि प्रदाय
[नर्मदा घाटी विकास]
96. ( क्र. 6687 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिकायत निवारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश सरदार सरोवर परियोजना खण्डपीठ क्रमांक 03 के प्रकरण क्रमांक 111/2011 के माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2017 को जारी स्व. श्री कृष्णदास साधु निवासी निसरपुर जिला धार के परिवार को उदारीकृत पैकेज के अंतर्गत 2 हेक्टेयर भूमि देने के आदेश जारी किए हैं? (ख) यदि हाँ, तो संबंधित को आदेशानुसार लाभ प्रदाय कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कब तक संबंधित को लाभ प्रदाय कर दिया जावेगा।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। चारों वयस्क पुत्र ग्राम मोलखड की डूब प्रभावित कृषि भूमि की धारा-4 के प्रकाशन दिनांक 02/04/1993 के एक वर्ष पूर्व से ही डूब क्षेत्र के बाहर निवासरत होने के फलस्वरूप विस्थापित श्रेणी की पात्रता पूर्ण नहीं करते हैं। डूब क्षेत्र के बाहर निवासरत वयस्क पुत्र की पुनर्वास पात्रता के संबंध में मध्य प्रदेश शासन की ओर से जी.आर.ए. एवं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ द्वारा याचिका क्रमांक 20620/2017 में पारित आदेश दिनांक 02/05/2018 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP (C) Diary No. 35011/2018 दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में दिनांक 22/10/2018 को स्थगन आदेश दिया गया है। प्रकरण में पारित आदेश पर पालन की कार्यवाही इसी आधार पर स्थगित रखी गई है। प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विशेष पैकेज का लाभ प्रदाय किये जाने के संबंध में
[नर्मदा घाटी विकास]
97. ( क्र. 6688 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम कवठी, गांगली, गोपालपुरा के निवासियों मालसिंह पिता गोकुल, तेरसिंह पिता हीरा, गोपाल पिता गोकुल, गोविन्द पिता गेन्दिया, प्रताप पिता गोकुल, रालीबाई पिता पति धन्नालाल, फुलकुंवर पति रघुनाथ, सुगरीबाई पति किशन, मड़िया पिता बाबूलाल, बाबूलाला पिता शिवकरण की कृषि भूमि सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रभावित है? (ख) क्या इन समस्त डूब प्रभावितों को शासन द्वारा दिए जाने वाले विशेष पैकेज 60-60 लाख रूपये राशि प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 09 प्रभावितों के पक्ष में शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध शिकायत निवारण प्राधिकरण की डिवीजन बेंच में शासन की ओर से दायर अपील में निर्णय अनुसार एवं एक प्रभावित श्री बाबूलाल पिता श्री शिवकरण धारा-4 के प्रकाशन के एक वर्ष पूर्व से ही डूब क्षेत्र से बाहर निवासरत होने से समान विषयवस्तु के अन्य प्रकरण में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में स्थगन के दृष्टिगत अंतिम निर्णय अनुसार विधिक कार्यवाही की जाना लक्षित है।
सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण पत्र की वैधता के सबंध में
[सामान्य प्रशासन]
98. ( क्र. 6689 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मार्च 2020 के बाद प्रश्न दिनांक तक मैप आई.टी. द्वारा सी.पी.सी.टी. परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण जिन अभ्यर्थियों द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और उसकी अवधि दो वर्ष की समाप्त हो गई है, वे पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य शासकीय परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि बेरोजगार हैं, को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए शासन विशेष छूट प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या जिन अभ्यर्थियों द्वारा सी.पी.सी.टी. उर्त्तीण का दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात नियुक्ति शासकीय सेवा में हो जाती है, तो वह उनका उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण पत्र को लाईफ टाईम के लिये वैध हो जाता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन अभ्यर्थियों द्वारा एक बार सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण का दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, उसकी वैधता लाईफ टाईम तक रहेगी? यदि नहीं, तो क्या शासकीय सेवा में नियुक्ति वाले अभ्यर्थियों से भी उनकी उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के पूर्व पुन: सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये विवश किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का गृह जिला बदला जाना
[सामान्य प्रशासन]
99. ( क्र. 6690 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का सेवा काल में गृह जिला बदलने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी आदेश के नियमों में उक्त प्रावधान किये गये हैं? (ख) क्या उक्त अधिकारियों के गृह जिले बदले गये हैं? यदि हाँ, तो विगत दो वर्ष में किन-किन अधिकारियों के गृह जिले किस-किस आधार पर बदले गये हैं? क्या जिस जिले में वे अधिकारी पदस्थ रह चुके थे, बाद में उन्हीं जिलों में अपने गृह जिला बदला गया है? इन अधिकारियों के गृह जिले बदलने के कारण सहित सूची दें। (ग) क्या उपरोक्तानुसार प्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों के गृह जिले बदले जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो आदेश/नियम की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1342/सी.आर./2554/IV/दिनांक 17 नबम्बर, 1972 एवं स्पष्टीकरण क्र. एफ.आर. 17/01/2001/बजट-9/चार, दिनांक 21.09.2001 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
सोम डिस्टलरीज परिसर में खुले में नियम विरूद्ध टैंक निर्माण
[वाणिज्यिक कर]
100. ( क्र. 6691 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन के संचालक/प्रोपराइटर/सी.ई.ओ. कौन-कौन हैं तथा कब-कब से हैं? उनके नाम, पिता का नाम एवं पता सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या सेहतगंज स्थित सोम डिस्टलरीज के खुले परिसर में नियम विरूद्ध 11 स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं 8 स्टोरेज टैंक बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो आबकारी अधिनियम की किस धारा में उक्त टैंक बनाये जाने के क्या प्रावधान हैं? क्या प्रावधानों के अंतर्गत टैंक बनाये गये हैं? क्या उक्त टैंक बनाने में समय लगा? क्या टैंक बनाये जाने से लेकर पूर्ण टैंक बनाये जाने तक विभाग के अधिकारी जो कि वहां पर तैनात थे, उन्होंने विभाग को सूचित किया था या नहीं? यदि सूचित किया था तो उसी समय कार्यवाही क्यों नहीं की गई और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कटनी में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधायें और योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
101. ( क्र. 6699 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-तहसील के चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने और कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और कितने और कौन-कौन शासकीय सेवक पदस्थ/कार्यरत हैं? क्या इन चिकित्सालयों/केन्द्रों में कई स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त हैं? हाँ, तो रिक्त पदों पर किस प्रकार और कब तक पात्रताधारी शासकीय सेवकों की पदस्थापना/नियुक्ति की जायेगी? (ख) कटनी-जिले में वर्ष 2018-19 से किन-किन विभागीय योजनाओं/अभियानों हेतु शासन/विभाग के किन मार्गदर्शी निर्देशों से किन-किन कार्य/कार्यक्रम हेतु वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त राशि का किस-किस कार्य/कार्यक्रम/अभियान में कितना व्यय किया गया और कितना भुगतान किस हेतु किया गया? (ग) कटनी-जिले के चिकित्सालयों/केन्द्रों हेतु विगत 3 वर्षों में खनिज प्रतिष्ठान मद से कितनी-कितनी राशि किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी थी? (घ) प्रश्नांश (ग) राशि से क्या सामग्री किस दर पर कितनी मात्रा में किस आपूर्तिकर्ताओं से किस प्रक्रिया से क्रय की गयी और कितना-कितना भुगतान किया गया तथा किस चिकित्सालय/केन्द्रों को क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गयी? (ड.) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या योजनाओं/अभियान के क्रियान्वन और राशि के व्यय तथा कदाचार/भ्रष्टाचार के प्रकरणों की विगत 02 वर्षों में जांच/कार्यवाही की गयी है? हाँ,तो यह प्रकरण क्या है और प्रश्न दिनांक तक की गयी जांच/कार्यवाहियों से अवगत कराएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग के अधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाले नियमित पद पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) कटनी जिलें में वर्ष 2018-19 से विभागीय योजनाओं/अभियानों हेतु शासन/विभाग द्वारा योजनाओं/अभियानों सबंधी जारी निर्देशों पर कार्य/कार्यक्रम हेतु वर्षवार प्राप्त राशि एवं कार्य/कार्यक्रम/अभियान में हुये व्यय की जानकारी तालिका में दर्शित अनुसार है तथा किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) कटनी जिले के चिकित्सालयों/केन्द्रों हेतु विगत 3 वर्षों में खनिज प्रतिष्ठान मद से उपकरण/सामग्री क्रय हेतु रुपये 6295825.00 तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु उपकरण/सामग्री क्रय करने हेतु 3998500.00 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, उपरोक्त राशि की सक्षम अधिकारी कलेक्टर जिला कटनी द्वारा स्वीकृत प्रदाय की गई है। (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेखित राशि से क्रय की गई सामग्री, क्रय करने में म.प्र. भण्डार क्रय नियम की प्रक्रिया अपनाई गई है। सामग्री, दर, मात्रा एवं आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। चिकित्सालय/केन्द्रों को प्रदाय की गई सामग्री संबंधी वाउचर्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर से डॉ. एस.के. निगम तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय आदेश क्र. 878, दिनांक 21.07.2020 द्वारा डॉ. निगम को निलंबित कर ज्ञाप दिनांक 1041, दिनांक 20.08.2020 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गये। जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर डॉ. निगम से प्राप्त होने पर, प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोपरांत संतोषजनक नहीं पाये जाने पर डॉ. एस.के. निगम के विरूद्ध संचालनालय आदेश दिनांक 23.01.2021 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई है। विभागीय जाँच आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है।
स्वेच्छानुदान निधि की राशि का वितरण
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
102. ( क्र. 6700 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायक-क्षेत्र-विकास निधि के नियमों में कब-कब और क्या-क्या बदलाव किए गए? निधि से राशि प्रदाय किए जाने की अनुशंसा और भुगतान के क्या नियम वर्तमान में कब से लागू हैं? विधायक-निधि से मरम्मत/निर्माण और अन्य क्या-क्या कार्य कराये जाने की अनुशंसा की जा सकती हैं और किन कार्यों को जनवरी 2019 से कराया जाना क्यों प्रतिबंधित किया है? (ख) क्या विधायक निधि से अनुशंसित 02 लाख रुपये से अधिक के कार्य ऑन-लाइन निविदा के माध्यम से कराये जाने का नियम है? हाँ, तो वर्तमान में कार्यों के एस.ओ.आर. में वृद्धि और आकस्मिक/शीघ्रता में यह किस प्रकार उचित हैं? क्या राशि को बढ़ाया जायेगा? हाँ, तो कितनी एवं कब तक, नहीं तो क्यों? (ग) विधायक-स्वेच्छानुदान मद की अनुशंसा/स्वीकृति और हितग्राही को राशि प्रदाय के क्या नियम एवं समयावधि नियत है? जनवरी-2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा स्वेच्छानुदान मद से राशि प्रदाय की कब-कब अनुसंशा की गयी और हितग्राहियों को किन दिनांकों को राशि प्रदाय की गयी? (घ) क्या चतुर्दश विधानसभा में सदन में चर्चा उपरांत माननीय सदस्यों द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि चैक के माध्यम से वितरित किए जाने की व्यवस्था तत्कालीन वित्तमंत्री श्री जयंत मलैया जी द्वारा दी गयी थी? यदि हाँ, तो वर्तमान व्यवस्था किस प्रकार नियमानुसार है? (ड.) प्रश्नांश (ग) क्या राशि का प्रदाय नियत/निर्धारित समयावधि में किया गया? हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2013 में मार्गदर्शिका को अद्यतन किया गया है। इसके बाद के संशोधन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। योजना में अनुमत कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के परिशिष्ट-1 में दर्शित है। अद्यतन भुगतान प्रक्रिया के वर्तमान नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। योजनान्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है। जनवरी 2019 में हुए संशोधन को बहाल कर दिया गया है। (ख) योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य को संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा अपनी विभागीय प्रणाली द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के नियमों में निविदा एस.ओ.आर. इत्यादि के बारे में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। (ग) विधायक स्वेच्छानुदान के नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। स्वेच्छानुदान मद की राशि की अनुशंसा एवं हितग्राहियों को प्रदाय की गई राशि एवं दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) चर्चा उपरान्त राज्य शासन द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ 1-2/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 05.05.2016 के द्वारा स्वेच्छानुदान मद की राशि के भुगतान को ई-भुगतान प्रणाली से मुक्त किया गया है। वर्तमान में चैक एवं ई-पेमेन्ट दोनों माध्यम से भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। (ड.) कतिपय प्रकरणों में हितग्राहियों के बैंक खाते उपलब्ध नहीं होने के कारण राशि जारी करने में विलम्ब हुआ है। इसमें किसी के दोषी नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।