मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2021
भाग-1
स्थायी
आदेश 13-क
के अनुसरण में
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
त्योंथर
मुख्यालय में स्वीकृत
100
बिस्तरीय
अस्पताल का
निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 1093 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत त्योंथर मुख्यालय में वर्ष 2007 से स्वीकृत 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के लिए स्वीकृत चिकित्सीय पदों सहित अन्य स्टॉफ के पदों की श्रेणीगत स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट की जाये। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट किया जाय, कि उक्त सिविल अस्पताल के लिए स्वीकृत विभिन्न पदों की परिपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि स्वीकृत पद वर्तमान में रिक्त है तो शासन की उक्त पदों की रिक्तता को भरे जाने की कार्य योजना है समय-सीमा सहित स्पष्ट किया जाय। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट किया जाय, कि सिविल अस्पताल त्योंथर में वर्तमान में निर्माणाधीन शासकीय आवासीय भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा भवनों के निर्माण की आखिरी तय समय-सीमा क्या है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, 3615 पदों के विरूद्ध मात्र 674 विशेषज्ञ उपलब्ध है तथा विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, उपलब्धता अनुसार चिकित्सक एवं सहायक स्टाफ के पदपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सिविल अस्पताल त्योंथर में 02 एफ टाइप, 04 जी टाईप एवं 04 एच टाईप आवास गृह स्वीकृत हैं, वर्तमान में 04 जी टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिनका निर्माण पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। 04 एच टाईप एवं 02 एफ टाईप आवास गृहों का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जावेगा। उक्त निर्माण कार्य आगामी 10 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
कोविड-19 के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( क्र. 1456 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने कोविड सेंटर बनाये गये थे? उनकी निजी एवं शासकीय नामवार जानकारी देवें। (ख) प्रत्येक कोविड सेंटर को कितनी राशि प्रदाय की गई है? मदवार, केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) कोविड सेंटर में भर्ती मरीज पर, प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन कितना खर्च किया गया? भोजन एवं दवाइयों पर जानकारी भी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मध्यप्रदेश में 262 कोविड सेंटर बनाये गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) राशि कोविड सेंटर को प्रदाय नहीं की गयी है। राज्य स्तर से जिलों को राशि आवंटित की गई है। विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
ग्रामीण नल-जल योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
3. ( क्र. 1458 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. जल निगम द्वारा बागोद, नांदिया, पिपल्या, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में कितने ग्राम सम्मिलित है? क्या यह योजना पूर्ण हो गई है, इसकी लागत कितनी है एवं कब पूर्ण हुई है? (ख) ग्राम में नल-जल योजना पूर्ण होने का मापदण्ड क्या है? (ग) क्या ग्रामों में नल-जल योजना के लिये पक्के सी.सी. रोड खोदे गये है? यदि हाँ, तो उन्हें पुन: निर्माण की क्या व्यवस्था की गई है? (घ) वर्ष 2019-20 में तत्कालीन मंत्री जी द्वारा इस योजना की जाँच के आदेश दिये गये थे? क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 64 ग्राम सम्मिलित हैं। स्वीकृत लागत रू. 7508.76 लाख है, योजना पूर्ण नहीं हुई है। (ख) अनुबंध के अनुसार अनुबंधित सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात जलप्रदाय प्रारंभ होने की स्थिति में योजना को पूर्ण माना जाता है। (ग) जी हाँ। मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा पाईप लाईन टेस्टिंग उपरांत किया जाता है। (घ) जाँच के लिये आदेश प्रसारित नहीं किये गये थे। जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अशोकनगर जिले में कोविड स्टाफ की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 1920 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में कोविड स्टाफ के अंतर्गत किन-किन पदों पर कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या निरंतर रखे जाने हेतु शासन की कोई प्रस्तावित योजना है यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन द्वारा अभी सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की भर्ती की गई है क्या उक्त भर्ती में कोविड-19 के तहत चयनित चिकित्सकों को वरीयता दी गई है यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अशोकनगर जिले में कोविड स्टॉफ अंतर्गत 07 आयुष चिकित्सक, 59 स्टॉफ नर्स, 12 ए.एन.एम, 15 लेब टेक्नीशियन एवं 09 फार्मासिस्ट की अस्थाई रूप से जिले में रखा गया था। (ख) कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु पूर्व से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को जिले में कोविड-19 महामारी प्रकरणों में लगातार कमी होने एवं पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने के कारण अस्थाई कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार सीमित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 तक निरंतर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की भर्ती की गई है। जी नहीं, कोविड-19 के तहत कार्यरत अस्थाई चिकित्सकों को सी.एच.ओ. (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) की भर्ती में वरीयता देने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं होने से।
आयुष्मान भारत योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 2381 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिलों में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिए चिहिन्त किये गये है सूची उपलब्ध कराये। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटल में कितने मरीजों का आयुष्मान भारत योजना में इलाज हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई। (ग) उक्त योजनान्तर्गत संबंधित हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से विभिन्न जांचों के नाम पर राशि क्यों जमा करवाई जाती है विभिन्न जांचों को योजनान्तर्गत पैकेज में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। (घ) 1 जनवरी, 19 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश के हॉस्पिटल में उक्त योजनान्तर्गत मरीजों से जाँच के नाम पर राशि लेने एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में मान. मंत्री जी को किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिले के आयुष्मान भारत ''निरामयम'' मध्यप्रदेश योजनान्तर्गत विशेषज्ञतावार (पैकेज) चिहिन्त अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिले के आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों (मरीजों) की संख्या (06 मार्च 2021 की स्थिति), अस्पताल का नाम एवं इलाज पर व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं, पैकेज में भर्ती से 7 दिवस पूर्व की गई जांचें, दवाइयों, कन्ज्यूमेबल एवं अस्पताल से छुट्टी होने के 10 दिन बाद तक की दवाइयां (अनुसरण) शामिल है। (घ) मान. सांसद गणेश प्रसाद एवं डॉ. विरेन्द्र कुमार तथा विधायक रामपाल सिंह, के पत्र क्रमशः दिनांक 25/11/2019, 09/09/2019 एवं 04/11/2019 के प्राप्त हुये। मान. सांसद/विधायक तथा भोपाल, रायसेन एवं विदिशा जिले के हितग्राहियों द्वारा आयुष्मान भारत योजना में अनियमित्ताओं हेतु प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
खाद्य एवं पेय पदार्थों की जप्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 2495 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब कहां-कहां से कितनी मात्रा में कितनी राशि की कौन-कौन सी नकली, मिलावटी, दूषित, मिथ्याछाप एक्सपायरी डेट की खाद्य एवं पेय पदार्थों खाद्य तेल, दूध, घी, मावा, पनीर, मिष्ठान व सिंथेटिक मावा, तम्बाकू युक्त पान मसाला, गुटखा जप्त किया है एवं जाँच हेतु नमूने लिये हैं? दिनांक 01 जनवरी, 2019 से फरवरी 2021 तक की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) जिला प्रशासन के निर्देशन में (क) अवधि में संयुक्त रूप से मारे गये छापे में कब किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहां से कितनी मात्रा में कितनी राशि की कौन सी दूषित, नकली, मिलावटी, मिथ्याछाप व एक्सपायरी डेट की खाद्य व पेय पदार्थों घी, मावा, पनीर, सिंथेटिक मावा को जब्त किया है एवं कितने नमूने जाँच हेतु लिये हैं। (ग) प्रश्नांकित किन-किन आरोपियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है एवं किन प्रकरणों में न्यायालय में चालान कब प्रस्तुत किया, किसमें नहीं एवं क्यों? कौन-कौन से प्रकरण शासन के विरूद्ध निर्णित हुये हैं एवं क्यों? (घ) प्रश्नांकित जब्त शुदा माल, खाद्य व पेय पदार्थो का निराकरण करने, नष्ट करने हेतु किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अभिहित, अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं कितनी मात्रा में कौन-कौन सी खाद्य/पेय सामग्री को नष्ट किया है और कितनी मात्रा में किसके पास जब्ती में है एवं क्यों? क्या शासन इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 2, 5, 3, 14, 15, 04, पर अंकित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 05, 02, 03, 14, 15 एवं 04 पर अंकित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम पर 03, 08, 09, 18 पर अंकित है। समस्त दर्ज किये गये प्रकरण मान. न्यायालय में लंबित होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत मान. न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जप्त शुदा माल को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण अवमानक खाद्य पदार्थों से संबंधित होने एवं उक्त प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही होने की प्रत्याशा में अभिहित अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित, जो जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 17 पर अंकित है। जप्त सामग्री की मात्रा जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 14 अनुसार है जो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के पास सुपुर्दगी में है।
जल-जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
7. ( क्र. 2683 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा, खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल-जीवन मिशन अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नल-जल योजना ग्राम दुपडावदा, नरसिंहगढ़, बेहलोला, पानवासा, बरथून, नंदवासाल, घिनौदा, नापाखेडी पाडल्याखुर्द, गोठडा, रामनगर, धतुरिया, मालाखेडी, जलवाल, बरामदखेडा, अंतलवासा, खाताखेड़ी, निमाड़ी, कडियाली, पिपलौदा पंथ, सोनचिडी, भाण्डला, कंथारखेडी, जलोद, सिपाहेडा, वाचाखेडी, कमठानी, चकनारायणगढ़, ब्राह्मणखेडी कलां आदि गांवों की योजनान्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कितनी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है? प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) क्या चंबल नदी आधारित 22 गांवों की नल-जल योजना अन्तर्गत गिंदवानिया, झिरमिरा, परमारखेडी के मध्य में स्थित खुरमुण्डी गांव को योजना से वंचित रहने पर पुन: उस योजना से जोड़ने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम खुरमुण्डी को तकनीकी कारणों से नागदा समूह जलप्रदाय योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, तथापि ग्राम खुरमुण्डी को मध्यप्रदेश जल निगम की 1090 ग्रामों की नर्मदा-मालवा गंभीर लिंक समूह जलप्रदाय योजना की डी.पी.आर. में सम्मिलित किया गया है।
संस्कृति विभाग द्वारा जिलों में किये गए आयोजन का भुगतान
[संस्कृति]
8. ( क्र. 3579 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा उज्जैन संभाग के जिलों में विगत पाँच वर्षों में क्या-क्या आयोजन संपन्न कराये गये? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) संस्कृति विभाग के अधीन कितनी अकादमी है? प्रत्येक की सूची प्रस्तुत करें। उनके विभाग प्रमुख कौन-कौन है? (ग) संस्कृति विभाग एवं उनके अधीन अकादमियों द्वारा उज्जैन संभाग अन्तर्गत जिलों में किये कार्यक्रमों में जलपान एवं भोजन व्यवस्था हेतु विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2016 से 2021 तक) में किस संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया। वर्षवार बताएं। उक्त संस्थाओं को जीएसटी या सर्विस टैक्स का कितना भुगतान किया गया।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार। शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दर के अनुसार GST/सर्विस टैक्स का भुगतान किया जाता है।
आयुष्मान भारत म.प्र. निरामयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 3995 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयन योजनान्तर्गत किस-किस श्रेणी के हितग्राहियों को किन-किन बीमारियों के इलाज हेतु भोपाल एवं रायसेन जिले के कौन-कौन से अस्पताल पंजीकृत है। (ख) क्या योजनान्तर्गत मरीजों के उपचार में जो पैकेज दिया जाता है उसमें जाँच की राशि सम्मिलित नहीं की गई है यदि नहीं, तो भोपाल एवं रायसेन के पंजीकृत अस्पताल मरीजों से जाँच के नाम पर राशि क्यों लेते है? (ग) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (ख) के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयन योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले के कितने व्यक्तियों को लाभ मिला विकासखण्डवार संख्या बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्मान भारत योजना में पात्र हितग्राही का नाम वर्ष 2011 की जनगणना SECC (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना) के डाटा में श्रेणी D1 से श्रेणी D7 तक ( श्रेणी D6 को छोड़कर), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार या संबल योजना में शामिल होना आवश्यक है, सभी बीमारियों का ईलाज विशेषज्ञतावार योजना से सम्बन्धित अस्पतालों में किया जाता है। भोपाल एवं रायसेन जिले के आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम योजनान्तर्गत विशेषज्ञतावार (पैकेज), पंजीकृत अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, पैकेज में जाँच की राशि सम्मिलित की गयी है। मरीज के भर्ती होने से सात दिवस पूर्व तक की गई जाँच पैकेज में शामिल है। शिकायत प्राप्त होने पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एस.एच.ए) मध्यप्रदेश द्वारा संबंधित अस्पताल पर कार्यवाही की जाती है। (ग) माननीय सांसद एवं विधायक से 3 शिकायतें तथा भोपाल एवं रायसेन जिले के हितग्राहियों से 395 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है, 386 शिकायतें का निराकरण किया गया हैं, केवल 9 शिकायतें भोपाल जिले में प्रचलन में है। संबंधित अस्पताल के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) रायसेन जिले में कुल 22,108 हितग्राहियों कों आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है, विकासखण्डवार हितग्राहियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है।
स्वरोजगार की योजना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
10. ( क्र. 3996 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षित बेरोजगार को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाने हेतु फरवरी 2021 की स्थिति में कौन-कौन सी योजनायें संचालित है? मापदण्ड एवं शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से फरवरी 2021 तक की अवधि में विभाग के किस-किस कार्यालय द्वारा किस-किस बैंकों को किस-किस योजना में ऋण हेतु कितने प्रकरण भेजे गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में किन-किन बैकों द्वारा ऋण दिया गया तथा कितने प्रकरणों में ऋण क्यों नहीं दिया? (घ) फरवरी 2021 की स्थिति में किस-किस बैंक में कितने प्रकरण लंबित है तथा उनका शीघ्र निराकरण हो इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु फरवरी 2021 की स्थिति में राज्य शासन की कोई भी स्वरोजगार योजना संचालित नहीं है, क्योंकि शासन द्वारा पूर्व में संचालित समस्त योजनाओं में ऋण वितरण की कार्यवाही 18.12.2020 पश्चात स्थगित कर दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में फरवरी 2021 की स्थिति में कोई भी योजना संचालित नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 4238 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में प्रदेश के जिलों में कितनी नवीन स्वास्थ्य संस्था स्वीकृत तथा उन्नयन की गईं तथा इनमें कितने पद स्वीकृत किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन संस्था स्वीकृत करने, संस्था उन्नयन करने तथा जिलों में पद स्वीकृत करने के उपरांत क्या इन संस्थाओं के क्रियान्वयन से संचालनालय (मुख्यालय) में पदस्थ अमले (तृतीय श्रेणी) का कार्य बढ़ता है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से आज तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में कितना अमला स्वीकृत किया गया है? नहीं तो क्यों? कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (घ) वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या एवं स्वीकृत पद संख्या एवं प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं स्वीकृत पद संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विगत 03 वर्षों में प्रदेश में 150 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत तथा उन्नयन की गई, इनमें 4345 पद स्वीकृत किये गये हैं। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में 11099 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत पद की जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में 11928 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
सीधी भर्ती में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( क्र. 4239 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सागर संभाग में डी.पी.एच.एन.ओ. एवं प्राचार्य के कितने-कितने पद किस-किस जिले में रिक्त हैं? जिलेवार रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की जानकारी देवें। (ख) क्या डी.पी.एच.एन.ओ. के पद पर वर्ष 2009 में विभागीय सीधी भर्ती की गई थी, भर्ती उपरांत रिक्त पदों की पूर्ति/पदोन्नति कब-कब की गई थी? (ग) क्या कुछ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उक्त पदों पर सीधी भर्ती के उपरांत दिया गया है? यदि हाँ, तो विभागीय सीधी भर्ती में उक्त पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? (घ) उक्त रिक्त पदों की विभागीय सीधी भर्ती की पूर्ति कब तक पूर्ण की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, सीधी भर्ती के पदों की पूर्ति पदोन्नति से नहीं की गई, विभागीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 अनुसार कुल स्वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। इन पदों पर दिनांक 26.02.2014 एवं दिनांक 06.10.2015 को पदोन्नति की गई है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है।
म.प्र. पर्यटन मोटल को लीज पर दिये जाने हेतु जारी निविदा
[पर्यटन]
13. ( क्र. 4277 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. पर्यटन मोटल गाजीपुर जिला मण्डला को NIT N0 833/MPT दिनांक 23/12/2020 को ठेकेदार को लीज पर दिये जाने हेतु निविदा जारी की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो कितने वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। ठेकेदार का नाम पता निविदा राशि, निविदा की शर्तें एवं अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) टूरिस्ट मोटल मण्डला इकाई को 90 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु मेसर्स एस. बी. इंटरप्राईसेस, दुकान नं. 04, कृषि उपज मण्डी, मंडला, म.प्र. 481661 को राशि रूपये 3,51,31,313/- (रूपये तीन करोड़, इक्यावन लाख, इक्कतीस हजार, तीन सौ तेरह मात्र) जमा करने हेतु LOA दिनांक 15/02/2021 को जारी किया गया है। निविदा की शर्तें पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार।
अनुकंपा प्रकरणों पर कार्यवाही करना
[सामान्य प्रशासन]
14. ( क्र. 4405 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण फरवरी 2021 तक शेष है? विभागवार संबंधित आवेदनकर्ता के नाम, वर्ष एवं पता सहित जानकारी देवें। (ख) जिला धार में सहायक ग्रेड-3 के किस विभाग में कितने प्रश्न दिनांक तक पद रिक्त है और वह किस वर्ग के है? वर्गवार, विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर कब तक नियुक्ति दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) संवर्गवार पद की उपलब्धता होने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
20.80 करोड़ की राशि वसूलना
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
15. ( क्र. 4413 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा किये गये 20.80 करोड़ के घोटाले की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग भोपाल को प्रश्नकर्ता सदस्य ने पत्र क्र. 162/2021 दिनांक 03.02.2021 दिया तथा की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिये भी लिखा गया यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कारण बतायें। (ख) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (केग) ने 31 मार्च 2018 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा 20.80. करोड़ की राशि के असत्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये? यदि हाँ, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई और उनसे असत्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की 20.80 करोड़ रूपये की राशि कब तक वसूल की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जाँच प्रक्रिया में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा अपनी रिपोर्ट में असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र बाबत् कंडिका में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2007-08 से 2017-18 तक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से अनुदान प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्रस्तुत किये गये, परन्तु विभिन्न वार्षिक लेखों में देखा गया कि वर्ष के अंत में परिषद के पास विभिन्न योजनाओं में राशि शेष थी। कैग की रिपोर्ट में उपरोक्त राशि के विरूद्ध 31 मार्च 2018 को परिषद के खाते में विभाग से प्राप्त राशि रूपये 20.80 करोड शेष होने का लेख किया गया। कैग की कंडिकाओं का परिषद द्वारा दिनांक 23.04.2019 को प्रेषित किया गया। कैग द्वारा निराकरण की सूचना अप्राप्त है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लकड़ी फर्नीचर औद्योगिक क्षेत्र हेतु कलस्टर बनाये जाना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
16. ( क्र. 4572 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर शहर में स्थित लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाईयों को शहर से बाहर स्थापित कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या सागर शहर में भिन्न-भिन्न जगहों पर लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाईयाँ संचालित है, जिससे अग्निकाण्ड आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है? क्या शासन इन औद्योगिक इकाईयों की शहर के बाहर स्थापना कर कलस्टर बनाये जाने पर विचार करेगा, जिससे कि औद्योगिक इकाईयाँ, उच्च तकनीकी विपणन आदि की समुचित व्यवस्था हो सके। यदि हाँ, तो कब तक?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, सागर जिले में विभाग के औद्योगिक संस्थान में लकड़ी पर आधारित 09 इकाईयां स्थापित है तथा इन इकाईयों में पर्याप्त पहुँच मार्ग होने के कारण अग्निकांड जैसी दुर्घटना होने पर उससे निपटा जा सकता है। सागर जिले में फर्नीचर निर्माण एवं लकड़ी पर आधारित इकाइयों के लिए अभी तक विभाग को कलस्टर निर्माण की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। यदि समुचित संख्या में जिले की इकाइयों/औद्योगिक संघों द्वारा ऐसी कोई मांग की जाती है, तो विभाग शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर कलस्टर के लिये अधोसंरचना विकास करने पर विचार कर सकता है।
सागर नगर स्थित आंगनवाडी भवनों की मरम्मत
[महिला एवं बाल विकास]
17. ( क्र. 4574 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में कुल कतने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इनके कितने स्वयं के एवं कितने किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे है? (ख) क्या कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र जो लगभग 15-20 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों में संचालित किये जा रहे है? इनमें कुछ भवन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में होने से इनका मरम्मत कार्य कराया जाना आवश्यक है। क्या शासन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों की शीघ्र ही मरम्मत कार्य करायेगा तथा कब तक? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित कुछ भवन बाउण्ड्रीवॉल विहीन है एवं कुछ भवनों के शौचालय/खिड़की, दरवाजें आदि क्षतिग्रस्त है? क्या शासन इनका शीघ्र ही मरम्म्त कार्य करायेगा तथा कब तक? (घ) क्या शासन के समक्ष परियोजना कार्यालय सागर में भवनों के मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक इस पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर नगर की 02 बाल विकास परियोजना में कुल 200 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इनमें से 17 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के (विभागीय), 4 अन्य शासकीय भवन में तथा 179 किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे है। (ख) जी हाँ। 17 आंगनवाड़ी केन्द्र लगभग 07-15 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों में संचालित किये जा रहे है। इनमें 12 भवनों में मरम्मत कार्य किया जाना अति आवश्यक है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों की मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। 17 आंगनवाड़ी भवन बाउन्ड्रीवॉल विहीन है। 12 भवनों में शौचालय, खिड़की, दरवाजे एवं फर्श आदि क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों की मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं।
संरक्षित स्मारक भवनों की मरम्मत
[संस्कृति]
18. ( क्र. 4575 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मेरे तारांकित प्रश्न क्रमांक 1266 दिनांक 23.02.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर जिले में राज्य संरक्षित घोषित स्मारकों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर संरक्षण एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाते है। इनके सरंक्षण एवं अनुरक्षण हेतु विगत 10 वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत राशि से कहाँ-कहाँ किन-किन मदों में व्यय किया गया? विवरण सहित बताएँ। (ख) क्या यह सही है कि सागर नगर स्थित पुराने डफरिन अस्पताल भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर इसमें बहुमूल्य पुरावशेषों को संग्रहित कर रखा गया है? यदि हाँ, तो इसकी सुरक्षा एवं देख-रेख हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (ग) क्या यह भी सही है प्रश्नांश (ख) वर्णित भवन अति जर्जर अवस्था में है एवं इसमें कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है? क्या शासन इसकी मरम्मत एवं संरक्षण संर्वधन हेतु कोई कार्यवाही करेगा तथा कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) सागर जिले के राज्य संरक्षित स्मारकों पर 10 वर्षों में अनुरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007 में डफरिन अस्पताल भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जिसमें वर्तमान में संग्रहालय संचालित है। इनकी सुरक्षा हेतु जिला पुरातत्व संघ के 03 कर्मचारी (01 वरिष्ठ मार्गदर्शक, 02 केयर टेकर), 02 विभागीय कर्मचारी (01 सहायक ग्रेड-03, 01 भृत्य) एवं निजी सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से 02 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में उक्त स्मारक पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उक्त भवन का उन्नयन एवं विकास कार्य उतरांश ''क'' में संलग्न परिशिष्ट अनुसार करवाये गए है।
संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90% वेतन निर्धारित करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 4708 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मौजूदा संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदों के वेतन मान का 90% वेतन निर्धारित करने बावत मंत्रिमण्डल ने कब क्या निर्णय लिया हैं? इस सम्बंध में सामान्य प्रशासन मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल ने कब क्या दिशा निर्देश जारी किये है? आदेश की छायाप्रति दें। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदों, के वेतन का 90% वेतन निर्धारित करने हेतु कब क्या कार्यवाही की गई हैं एवं इस सम्बंध में कब क्या आदेश जारी किया गया हैं? (ग) क्या प्रश्नांकित संविदा पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदों के वेतन मान का 90% वेतन का निर्धारण कर दिया गया है? यदि नहीं,तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों के 90 प्रतिशत वेतन भुगतान करने की स्वीकृति पर शासन स्तर से निर्णय लेने हेतु नस्ती क्रमांक 5396 दिनांक 23.12.2019 को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग प्रेषित की गई थी। वित्त विभाग द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने हेतु परामर्श दिया गया है। (ग) जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
मंदिरों से लगी औकाब की भूमि से संबंधित जानकारी
[अध्यात्म]
20. ( क्र. 4732 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में मंदिरों से लगी औकाब की कितनी भूमि वर्तमान में है, तहसीलवार, ग्रामवार सर्वे नम्बर सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या मंदिरों के पुजारियों, उनके वारिसों द्वारा कई जमीनों को नोटरी के माध्यम से बिक्री कर दी है, जिन पर मकान बनाये जा रहे है, शासन की इस भूमि की देख-रेख की व्यवस्था पुजारियों के अलावा जिले के किन अधिकारियों को कस्टोडियन की जिम्मेदारी दी गई है, 2021 तक ऐसी कहां-कहां स्थिति है, उनकी पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या अनियमिताओं के खिलाफ विगत 3 वर्षों में शासन प्रशासन को शिकायतें मिली, यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (घ) क्या शासन ऐसी जमीनों को मंदिरों के पुजारियों के आधिपत्य से हटाकर, अतिक्रमण मुक्त करायेगा यदि हाँ, तो कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
औद्योगिक क्षेत्र रिछाई (जबलपुर) में सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
21. ( क्र. 4969 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अव्यवस्थाओं के कारण जबलपुर जिलांतर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र रिछाई की अनेक इकाईयां बंद होने की कगार पर हैं? (ख) यदि नहीं, तो 12 वर्ष पूर्व बनी सड़क जो अब पगडंडी के रूप में है एवं ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण फैक्ट्रियों के सामने पानी भरने की समस्याओं से निजात कैसे मिलेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जायेंगा? (घ) कब तक सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जायेंगा?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) समस्या के समाधान हेतु औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में सड़क व नाली निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 1016.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर, राशि रूपये 560.00 लाख का आवंटन क्रियान्वयन संस्था लघु उद्योग निगम को उपलब्ध करा दी गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत सड़क एवं ड्रेनेज सिस्टम का कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कराया जा रहा है। (घ) निर्माण एजेंसी म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल द्वारा ड्रेनेज सिस्टम (नाली निर्माण कार्य हेतु) कार्यादेश दिनांक 24.02.2021 को जारी किया गया है। कार्य 04 माह में पूर्ण करने की शर्त का प्रावधान है। सड़क निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
22. ( क्र. 5028 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा कुल कितने ग्रामों में समूह जल प्रदाय योजना के कार्य स्वीकृत होकर कार्यरत है? कार्य की भौतिक एवं वित्तीय स्थिती की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या ग्रामों में पाईप लाईन बिछाने के दौरान सी.सी. रोड, डामरीकृत रोड एवं डब्ल्यू.बी.एम. रोड खोद कर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में सड़कें खोदी गई, ग्रामवार, खोदी गई सड़कों की लंबाई-चौड़ाई की जानकारी से अवगत करावें तथा ग्रामवार कितनी-कितनी लंबाई की पाईप लाईन की डी.पी.आर. तैयार किया जाकर कितनी लंबी पाईप-लाईन बिछाने का कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा सड़क खोदने पर उन्हें कितने दिनों में वापस पक्का करने के लिये निविदा में शर्त निहित है? यदि कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है तो शासन ग्रामीणों की आवागमन की परेशानी से निजात कब तक दिला दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत समूह नल-जल योजना का कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? कारण सहित जानकारी देवें? इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं योजना का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 190 ग्रामों में समूह जलप्रदाय योजना के कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं। वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 56 प्रतिशत है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निविदा में दिन निश्चित नहीं है। सड़क आवागमन योग्य तत्काल बनाई जाती है एवं पाईप लाईन टेस्टिंग उपरांत सड़क की मरम्मत की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कार्य प्रगतिरत है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों का स्थानातंरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 5093 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायं अंतर्गत नर्सिंग, परिवार कल्याण संवर्ग तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरण हेतु अन्य विभाग के माननीय मंत्रियों के माध्यम से अनुशंसा की गई है? क्या उक्त संदर्भ में प्राप्त अनुशंसाओं पर आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं कर लंबित रखा गया है? यदि हाँ, तो क्यों? नहीं तो कारण स्पष्ट करें? कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) संचालनालय (मुख्यालय) में वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति अनुसार निर्धारित पद के अतिरिक्त अतिशेष में पदस्थ वित्त सेवा के शासकीय सेवकों की सेवायें वापस की जावेगी? हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार नर्सिंग, परिवार कल्याण संवर्ग तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरण हेतु मॉनिट-बी में कितने प्रकरण प्राप्त हुये है? इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित रखे गये है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त नोटशीटों/पत्रो पर अपर संचालक नर्सिंग एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लंबित रखने के क्या कारण है? सामान्य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में सामान्य स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रभावशील है, शासन स्तर से प्रतिबंध शिथिलीकरण पश्चात कार्यवाही की जायेंगी। (ख) वित्त शाखा से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी निम्नानुसार हैः-
क्र. |
शाखा का नाम |
मॉनिट ''बी'' के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों की संख्या |
सितम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक किये गये स्थानांतरणों की संख्या |
रिर्माक |
1. |
नर्सिंग संवर्ग |
126 |
कुल 20 आदेश (94 स्थानांतरण) जारी किये गये। |
आदेशों की प्रति नाम, पद, पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। |
2. |
परिवार कल्याण संवर्ग |
21 |
कुल 17 आदेश (75 स्थानांतरण) जारी किये गये। |
आदेशों की प्रति नाम, पद, पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। |
3 |
अविज्ञप्त संवर्ग |
29 |
कुल 14 आदेश (32 स्थानांतरण) जारी किये गये। |
आदेशों की प्रति नाम, पद, पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। |
(घ) वर्तमान में सामान्य स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रभावशील होने के कारण स्थानांतरण प्रकरणों में प्रतिबंध शिथिलीकरण पश्चात कार्यवाही की जावेंगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
24. ( क्र. 5135 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अप्रैल, 20 से फरवरी 21 तक अवैध एवं जहरीली शराब के कितने प्रदेश के जिलों में बनाए गए? जिलावार, दिनांकवार जानकारी उपलब्ध करावें। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध व जहरीली शराब के सेवन से मरने एवं पीड़ित हुए लोगों की संख्या बतावें। विभाग के पास ऐसी कोई विजलेंस टीम नहीं है, जो अवैध शराब के अड्डों की सूचना प्राप्त कर सके यदि नहीं, तो इस संदर्भ में विभाग तथा पुलिस के बीच कोई सूचना आदान प्रदान करने का कोई सूचना तंत्र या कैलेण्डर है या नहीं। (ग) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध तथा जहरीली शराब का कारोबार प्रदेश में फल-फूल रहा है तथा दिखावा मात्र को प्रकरण बनाकर विभाग अपने आंकड़ों की खानापूर्ति कर रहा है? (घ) वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक अवैध/जहरीली शराब के प्रकरण, मौते तथा पीड़ित घायलों की संख्या बतावें तथा इसी अवधि में शराब के विक्रय से शासन को हुई शुद्ध आय (प्राप्त राजस्व ऋण खर्च) बतावें तथा आसवानियों ठेकेदारों पर कुल बकाया बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रोटोकाल के तहत माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
25. ( क्र. 5142 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में शासन द्वारा समस्त विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर निलबंधन या अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों में माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में निर्धारित प्रपत्र व पंजी संधारण की व्यवस्था के भी निर्देश है? (घ) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जारी पत्रों पर प्रश्नांश (ग) में निर्धारित दिशा-निर्देश के तहत प्रपत्र, पंजी आदि का अनुपालन तहसील कार्यालय खिलचीपुर द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो माह अप्रैल, 2020 से आज प्रश्न दिनांक तक निर्धारित प्रपत्र तथा पंजी की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। पृथक से जनप्रतिनिधि पंजी संधारित की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत इकाइयां
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
26. ( क्र. 5507 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में जिलेवार पंजीकृत कितनी इकाइयां है? सूची उपलब्ध कराए एवं इन इकाइयों के कौन-कौन से आइटम रजिस्टर्ड है। (ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है क्या वह अनवरत चालू रहता है? यदि वह चालू नहीं रह पाता है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्यवाही होती है? (ग) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में क्या कभी ऐसा होता है कि किसी आइटम में पूर्व से चालू दर अनुबंध समाप्त होने के बाद नया अनुबंध होने में जो समय लगता है इस दौरान मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से उस आइटम की खरीदी नहीं हो पाती इससे विभाग को प्रदायकर्ता द्वारा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दी जाने वाली राशि जो मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में जमा की जाती है, का भी नुकसान होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं उन पर विभाग क्या कार्यवाही करता है?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा पंजीयन की कार्यवाही नहीं की जाती है। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा क्रयकर्ता विभाग की मांग के आधार पर सामग्री के प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रण कर, दरें निर्धारित करने के उपरांत पात्र निविदाकर्ता से दर अनुबंध का निष्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में जिलेवार दर अनुबंधित प्रदायकर्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं जिस उत्पाद के प्रदाय हेतु अनुबंधित है। उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। निगम का व्यवसाय अनवरत चालू रहता है। कुछ उत्पादों का व्यवसाय निम्न कारणों से अनवरत चालू नहीं रह पाता है:- 1. उत्पाद की क्रयकर्ता विभागों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण। 2. क्रयकर्ता विभाग द्वारा उक्त उत्पाद विशेष की स्वयं निविदा आमंत्रित कर उपार्जन करने के कारण। 3. क्रयकर्ता विभाग द्वारा उक्त उत्पाद विशेष का उपार्जन अन्य स्त्रोतों से करने के कारण। 4. क्रयकर्ता विभाग के पास बजट की अनुपलब्धता के कारण। उपरोक्त उल्लेखित कारणों से स्पष्ट है कि यह क्रयकर्ता विभाग पर निर्भर रहता है कि वह सामग्री का उपार्जन करना चाहता है अथवा नहीं? यदि वह सामग्री का उपार्जन करना चाहता है तो वह किस माध्यम से करना चाहता है। अत: किसी उत्पाद विशेष का व्यवसाय निरंतर नहीं रहने के लिए निगम के किसी भी अधिकारी के उत्तरदायित्व को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। (ग) सामान्यत: ऐसे उत्पाद जिनका व्यवसाय प्रतिवर्ष होता है। उनके दर अनुबंध की प्रक्रिया, दर अनुबंध समाप्ति के पूर्व ही प्रारंभ कर दी जाती है। कतिपय उत्पादों में चालू दर अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में क्रेता विभाग की संभावित मांग के दृष्टिगत गुणदोष के आधार पर शर्तों के साथ आपसी सहमति (इकाइयों) से दर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
अखबार/पत्रिका/वेबसाईड पर दिए गए विज्ञापन
[जनसंपर्क]
27. ( क्र. 5534 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कितनी राशि के विज्ञापन किस अखबार/पत्रिका/वेबसाईड व अन्य को दिए? (ख) कितनी राशि का भुगतान किस अखबार/व्यक्ति/फर्म को कर दिया गया? कितना बकाया है? माध्यम से कितनी राशि की डाक्यूमेंट्री फिल्म/पुस्तक प्रकाश सहित अन्य क्या कार्य करवाए गए? इनका उपयोग किस प्रकार किया गया? कितनी राशि किस व्यक्ति/फर्म/को भुगतान कर दिया गया? कितना बकाया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। राशि रूपये 1541.78 लाख की डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारण कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रण कराई गई पुस्तकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत भवनविहीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
28. ( क्र. 5540 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु आंगनवाड़ी भवनों में आकर्षक वातावरण एवं सुविधायें आवश्यक हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विषयांकित स्थान पर 190 केन्द्र किराये के भवनों में बिना आवश्यक सुविधाओं के केन्द्र चलाये जा रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या आवश्यक सुविधायें न होने के कारण केन्द्रों में बच्चों की संख्या कम हो रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है। (घ) जी नहीं।
पर्यटन विभाग द्वारा आने वाले पर्यटकों की सुविधाएं
[पर्यटन]
29. ( क्र. 5549 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले की दो वृहद परियोजना कुण्डालिया एवं मोहनपुरा पर पर्यटन विभाग द्वारा आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो दोनों परियोजना के स्थल पर आने वाले पर्यटकों के यात्री विश्राम हेतु रेस्ट हाउस निर्माण कब तक किया जायेगा? (ग) जिस तर्ज पर गांधी सागर परियोजना पर मां हिंगलाज रिर्सोट एवं बोटिंग क्लब बनाया गया है, क्या उसी प्रकार इन दोनों परियोजनाओं पर भी योजना बनाने का शासन का प्रस्ताव है या नहीं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण बजट की सीमित उपलब्धता होने से प्रस्ताव शामिल नहीं किये गये है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
एकल नामांकन के आधार पर मूल्य निर्धारण
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
30. ( क्र. 5550 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत अर्द्धशासकीय/स्वशासी निम्नलिखित संस्थाओं (अ) MPCON LIMITED (एम्पीकान लिमिटेड), (ब) CEDMEP (उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश), (स) CRISP (Center for resarch & industrial Staff performance) का CONSTITUTION एक कार्यक्षेत्र क्या है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन संस्थाओं को CONSULTANCY (परामर्श सेवाओं) आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी), शासन हेतु वस्तुओं के क्रय एवं अन्य सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश शासन के विभागों अथवा मध्यप्रदेश शासन के उपक्रमों/संस्थाओं से NOMINATION (एकल नामांकन के आधार ) पर Open Tender प्रक्रिया के तहत् मूल्य निर्धारण न करते हुये सीधे कार्यादेश देने की अनुमति हैं? (ग) क्या पिछले 05 वर्षों में इन संस्थाओं को NOMINATION (एकल नामांकन के आधार पर) मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा कितने मूल्य के कार्य दिये गये? (घ) क्या यह संस्थायें सेवाओं अथवा वस्तुओं के क्रय हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पूर्ण रूप से पालन करती हैं? (ड.) मध्यप्रदेश शासन के उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 16 जून 2020 को यह पत्र क्यों जारी करना पड़ा की MPCON को कोई भी कार्य NOMINATION के आधार पर न दिया जाये? सम्पूर्ण दस्तावेज सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एमपीकॉन लिमिटेड कंपनी अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत है। एमपीकॉन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। क्रिस्प एक स्वशासी संस्था है, जो सोसायटी अधिनियम अंतर्गत कार्य करती है। क्रिस्प भोपाल का मुख्य कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएं एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना है। उद्यमिता विकास केन्द्र, एम.एस.एम.ई. विभाग की एक सहयोगी संस्था है। जो कि, सोसायटी एक्ट 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है। उद्यमिता विकास केन्द्र के संचालक मंडल में एम.एस.एम.ई. विभाग के विभागीय सचिव अध्यक्ष है। उद्यमिता विकास केन्द्र, का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रदेश शासन के विभागों/संस्थानों द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से किये गये क्रय की जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (घ) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधान संस्थाओं पर प्रभावी नहीं है। (ड.) मध्यप्रदेश शासन के विभागों/संस्थाओं के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया था कि, एमपीकॉन को एकल नामांकन के आधार पर क्रयादेश दिया जा सकता है अथवा नहीं, चूंकि मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में एमपीकॉन को सीधे क्रय करने के संबंध में अधीकृत नहीं किया गया है। इसलिये उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को पत्र क्रमांक 3010-3123, दिनांक 16.06.2020 जारी किया गया है।
संविदाकर्मियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान
[सामान्य प्रशासन]
31. ( क्र. 5580 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा संविदाकर्मियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा विभाग द्वारा कितने-कितने संविदाकर्मियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन दिया जा रहा है? (ग) संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) किन-किन विभागों में पदस्थ संविदा अमले को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) दिनांक 05 जून, 2018 की संविदा नीति अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के निर्देश हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
32. ( क्र. 5658 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विकासखण्ड सोहावल के ग्राम पवैया, साली तथा विकासखण्ड मझगवां के ग्राम अर्जुनपुर, बेरहना, हरिहरपुर एवं पगार खुर्द में नल-जल योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गई थी। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों हेतु किस निविदाकार को कब कार्य आदेश दिया गया। कार्य कब पूर्ण होना था क्या कार्य पूर्ण हो गये। यदि नहीं, हुये तो किस कारण से नहीं हुए उक्त कार्यों का कितना भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों की देख-रेख किस उपयंत्री द्वारा की जा रही है उसका नाम बताए। सतना जिले के पी.एच.ई. विभाग में कितने उपयंत्री, सहायक यंत्री कब से कार्यरत हैं नाम सहित बताएं तथा उनको पदस्थापना दिनांक से क्या-क्या कार्य आवंटित किए गए। (घ) क्या रेडोफिटिंग के अंतर्गत विकासखण्ड सोहावल, मझगवां व नागौद में नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई है। यदि हाँ, तो स्वीकृत आदेश क्रमांक बताएं। (ड.) प्रश्नांश (घ) के योजनाओं में विभागीय एवं पंचायत स्तर से मरम्मत में नल-जल योजनाएं पूर्ण होने के पश्चात मरम्मत में कोई राशि व्यय हुई है तो वर्षवार कार्यवार मरम्मत में व्यय राशि की जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) मेसर्स मारुती कन्सट्रक्शन कम्पनी सतना को दिनांक 04.03.2021 को कार्यादेश दिया गया। कार्य दिनांक 31.12.2021 तक पूर्ण करना है, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। अनुबंध अनुसार नियत समयावधि पूरी नहीं हुई है तथा कार्य प्रगतिरत है, कार्यों का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। (ग) श्री आर.के. त्रिपाठी उपयंत्री द्वारा विकासखण्ड सोहावल एवं श्री हिमांशु जायसवाल उपयंत्री/श्री अतुल खरे उपयंत्री द्वारा विकासखण्ड मझगवां के कार्यों की देखरेख की जा रही है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, जिस कारण विभागीय एवं पंचायत स्तर से मरम्मत में कोई राशि व्यय नहीं हुई है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 5686 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य निरीक्षकों को नमूनों के प्रयोग हेतु उपयोग की जाने वाली पेपर स्लिप को स्टीकरयुक्त किया गया था, ताकि खाद्य निरीक्षकों द्वारा नमूनों की अदला-बदली न की जा सके। (ख) यदि हाँ, तो उक्त व्यवस्था को किस आदेश से रद्द किया गया? आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) ऐसा करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि मिलावटखोरों को प्रश्रय देने वाला ऐसा आदेश जारी करने पर विभाग उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो क्यों? कब तक स्टीकरयुक्त व्यवस्था बहाल की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत पेपर स्लिप का उपयोग किया जाता है। पेपर स्लिप को नमूनें पर चिपकाया जाता है। नमूनें को चिपकाने हेतु व्यवहारिक रूप से पेपर स्लिप को स्टीकरयुक्त किया गया था। (ख) इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत पेपर स्लिप का उपयोग किये जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। पेपर स्लिप को अधिनियम अनुसार नमूनों पर चिपकाया जाता है। पेपर स्लिप को स्टीकर या अन्य तरीके से चिपकाया जा सकता है। वर्तमान में अन्य तरीके से पेपर स्लिप को चिपकाये जाने की व्यवस्था है।
फर्जी नियुक्तियों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 5749 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुरैना जिले में कितनी-कितनी आशा कार्यकर्ताओं की नियम विरूद्ध नियुक्ति की गई? (ख) क्या जिला स्तर पर गठित जाँच समिति द्वारा तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जाँच में दोषी पाया गया? जाँच का विवरण उपलब्ध करायें? (ग) जाँच में पाये गये दोषी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं? यदि नहीं की गई तो क्यों? (घ) क्या जाँच में दोषी अधिकारी वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार में है? उन्हें जाँच में दोषी पाये जाने के उपरांत भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रकरण में कब तक कार्यवाही होगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विवरण निम्नानुसार है :-
वर्ष |
चयनित आशा की संख्या |
2015-16 |
05 |
2016-17 |
45 |
2017-18 |
29 |
2019-20 |
0 |
(ख) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधायें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
35. ( क्र. 5771 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके नाम, मुख्यालय पर निवास के पता सहित सूची दें तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बूलेंस, जननी एक्सप्रेस 108 वाहन तथा अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के कौन-कौन से पद कब से क्यों रिक्त हैं, उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई, उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी? (ग) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2018-19 से फरवरी, 2021 तक किस-किस योजना/मद में कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां करवायें। (घ) रायसेन जिले में विभिन्न श्रेणी के कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन तथा जर्जर हालत में है, उनके भवन निर्माण की क्या योजना है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रायसेन जिले में एम्बूलेंस तथा जननी एक्सप्रेस 108 वाहन सहित निःशुल्क नार्मल एवं सिजेरियन प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, कुपोषित बच्चों का उपचार, डायलेसिस, सोनोग्राफी, भोजन एवं निःशुल्क दवाई वितरण की सुविधा उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 727 पदों का मांगपत्र प्रेषित किया गया है एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है, साथ ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को पैरामेडिकल पदों क्रमशः लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एवं नेत्र सहायक के 547 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। पदपूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। भवन विहीन तथा जर्जर स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये आबादी के पास उपयुक्त भूमि की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।
मध्यप्रदेश में जन-भागीदारी के निर्माण कार्य की स्वीकृति
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
36. ( क्र. 5846 ) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा जन-भागीदारी योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई है? (ख) यदि हाँ, तो सीहोर जिले में कहां-कहां किस विकासखण्ड क्षेत्र में कार्य कितने स्वीकृत हुये? (ग) क्योंकि सीहोर जिले में जन-भागीदारी निर्माण कार्य की सी.सी. जारी हो चुकी है, लेकिन उन कार्यों के पैसे आज तक नहीं पहुंचे हैं? (घ) जन-भागीदारी योजना अंतर्गत सीहोर जिले में वर्ष 2020-21 कितने कार्य और कहां-कहां स्वीकृत हुये हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। जनभागीदारी योजनान्तर्गत स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती है। (ख) जनभागीदारी योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में विकासखण्ड सीहोर में 03, आष्टा में 01, इछावर में 03 तथा नसरुल्लागंज में 01 कार्य स्वीकृत किया गया है। (ग) जनभागीदारी योजनान्तर्गत सी.सी. प्राप्त होने पर सभी स्वीकृत कार्यों की शेष राशि का भुगतान निर्माण एजेंसी को किया जा चुका है। (घ) कुल 08 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण
[वित्त]
37. ( क्र. 5904 ) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के विभागों द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण करते समय वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाती है? क्या वित्त विभाग द्वारा विभिन्न संचालनालयों में फायनेंस कंट्रोलर एवं विभागों में फायनेंस एडवायजर भी नियमों के अनुसार कार्य हो इसलिए नियुक्त किये गये हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश सर्वशिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान) में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के समय भी वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई थी? (ग) क्या वित्त विभाग द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण करते समय दोहरे मापदण्डों पर सहमति प्रदान की गई है? सर्वशिक्षा अभियान के ग्रेड पे 2400/- में कार्यरत डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, लेखापाल तथा अन्य का वेतन निर्धारण हेतु वित्त विभाग के नियमों के अनुसार गणना में 7440 + 2400 होना चाहिये तथा 5200 + 2400 कर दिये जाने से सर्वशिक्षा अभियान के आधे कर्मचारियों का मूलवेतन 9840/- तथा आधे कर्मचारियों का 7600/- गणना में लिया जाकर निर्धारित हो गया है? (घ) इस प्रकार मनमाने गणना पत्रक तैयार करने तथा उस पर दोहरे मापदण्ड अपनाकर तथा सहमति देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है तथा इस त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को कब तक ठीक किया जावेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) जी हाँ, वित्त विभाग से परिलब्धियों के संबंध में परामर्श किया गया था। (ग) संविदा अधिकारी/कर्मचारी जिनकी संविदा नियुक्ति वर्ष 1994 से 2010 के मध्य हुई थी। उनके वेतन का निर्धारण मिशन की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2011 के अनुमोदन उपरांत की गई। तदोपरांत कार्यालयीन आदेश क्र.रा.शि.के./वित्त/2012/4012, दिनांक 25.04.2012 अनुसार परिलब्धियों को निर्धारण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। वर्ष 2010 के पश्चात् संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन के संबंध में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.11.2016 को निर्णय लिया गया कि "मानदेय वृद्धि के संबंध में आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र वित्त विभाग से पुन: परामर्श कर आदेश जारी करें।" वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श दिनांक 24.12.2016 के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्र.रा.शि.के./वित्त/2016/9234, दिनांक 28.12.2016 अनुसार परिलब्धियों का निर्धारण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा का आयोजन
[वित्त]
38. ( क्र. 5981 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के समस्त विभागों के लिपिकों के लिए अंतिम बार अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-1 एवं भाग-2 की परीक्षा का आयोजन कब-कब किया गया था? उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों की सूची विभागवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-1 उत्तीर्ण एवं लोक निर्माण विभाग से प्रशिक्षण उपरांत किन-किन विभागों के कौन-कौन से कर्मचारी अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं? जानकारी देवें। उनमें से किन-किन को भाग-2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु नियमानुसार 6 अवसर दिये गये? (ग) क्या अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2 की विभागीय लिपिकों के लिए परीक्षा बंद कर दी गई है एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार कर्मचारियों को नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 6 अवसर नहीं दिये गये हैं? ऐसा क्यों? क्या इनको कोई आर्थिक लाभ या अन्य पदनाम दिये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, बतायें? (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) के प्रकाश में उक्त कर्मचारियों की योग्यता एवं कार्य कुशलता को देखते हुये क्या इनको एक बार अंतिम अवसर के रूप में प्रदान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) शासन के समस्त विभागों के लिपिकों के लिए अंतिम बार अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 का आयोजन क्रमश: दिसम्बर 2013 एवं जून 2014 में किया गया था। विभागीय परीक्षा में सम्मिलित शासकीय सेवकों की पृथक-पृथक विभागवार सूची तैयार नहीं की जाती है। जून 2014 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख), (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-1 उत्तीर्ण उपरांत एवं लोक निर्माण विभाग से प्रशिक्षण उपरांत अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-2 परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा राजपत्र (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1965 संशोधन दिनांक 27-05-2016 अनुसार मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में भर्ती के तरीके में संशोधन किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में विभागीय/वरण कोटे को समाप्त करते हुए 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 20 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। भर्ती नियमों के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायु्क्त द्वारा की गई कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 5993 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 02/03/2020 को श्री प्रदीप खण्डेलवाल ने परिवहन विभाग और स्मार्ट चिप की मिलीभगत से जनता को लूटने की शिकायत आयुक्त लोकायुक्त महोदय को की गई? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत में लोकायु्क्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या लेन-देन कर मामलों को दबाया गया, क्या लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) लोकायुक्त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा में उक्त शिकायत पंजी क्रमांक 5194/सी./20 पर दर्ज हुई थी, जो माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2020 से नस्तीबद्ध की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष्मान भारत निरामयम योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
40. ( क्र. 6032 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान भारत निरायम योजनान्तर्गत मरीजों के उपचार जिला मुरैना में कितने निजी अस्पताल चिन्हित किये गये हैं? उनमें किन मरीजों का प्रश्न तिथि तक उपचार किस-किस बीमारी का हुआ है तथा उन पर कितना व्यय हुआ है, उसका नाम व पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) उक्त योजनान्तर्गत जौरा विधानसभा अन्तर्गत कितने हितग्राहियों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हैं तथा कितने बन चुके हैं? कितने बनना शेष हैं? शेष बचे कार्ड कब तक बना दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुरैना जिले में आयुष्मान भारत निरामयम् योजनान्तर्गत दो अस्पताल आर.एल. हॉस्पिटल एवं गर्ग नर्सिंग होम को चिन्हांकित किया गया है। उपचारित मरीजों का नाम, पता, पैकेज एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुरैना जिले में 1018478 आयुष्मान हितग्राही कार्ड बनाये जाने हैं। 439953 आयुष्मान हितग्राही कार्ड बनाये जा चुके हैं। 578525 हितग्राहियों के कार्ड बनाये जाना शेष है, समयावधि बताना संभव नहीं। पोर्टल में किसी विधानसभावार विशेष के हितग्राहियों की सूची निकालने का कोई मैकेनिज्म/व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 6034 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले अन्तर्गत ऐसे कुल कितने डॉक्टर की पदस्थापना हुई है, जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है? डॉक्टर का नाम एवं पदस्थापना स्थान एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या यह सत्य है कि उक्त पदस्थ डॉक्टर को वेतन वृद्धि का लाभ तभी मिलता है, जब उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है? हाँ तो जिले खरगौन अन्तर्गत पदस्थ समस्त डॉक्टर जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है, उन सभी डॉक्टर को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय किया जा रहा है? हाँ तो लाभांवित डॉक्टर की सूची उपलब्ध करावें, नहीं तो कौन-कौन से डॉक्टर हैं, जिन्हें वार्षिक वेतन वृध्दि का लाभ नहीं मिल रहा है तथा क्या कारण है? क्या वंचित पात्र डॉक्टरों को शीघ्र वेतनवृद्धि का लाभ प्रदाय किया जायेगा, हाँ तो कृपया समयावधि बतायें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खरगौन जिले अंतर्गत ऐसे कुल 32 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना हुई है, जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जिले स्तर से प्रथम नियुक्ति उपरांत 02 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत, परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने के निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त होने तथा संबंधित चिकित्सक के गोपनीय चरित्रावली अंतिम मतांकन उपरांत प्राप्त होने के उपरांत पूर्व वर्षों में शासन स्तर से तथा दिनांक 29.08.2019 के पश्चात संचालनालय स्तर से परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं एवं संबंधित चिकित्सक को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाता है। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर रहे चिकित्सकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं, 35 चिकित्सकों के परिवीक्षा अवधि होने संबंधी आदेश जारी न होने के कारण वेतन वृद्धि का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। परिवीक्षा अवधि समाप्त न होने के कारण सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ, निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी प्रकरण प्राप्त होने एवं संबंधित चिकित्सक के गोपनीय प्रतिवेदन उचित माध्यम से प्राप्त होने पर अंतिम मतांकन उपरांत परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। ऐसे चिकित्सकों जिनके पूर्ण प्रकरण उपलब्ध हैं, के परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के आदेश शीघ्र जारी किए जावेंगे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनभागीदारी योजना का उद्देश्य व क्रियान्वयन
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
42. ( क्र. 6047 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनभागीदारी योजना के उद्देश्य व क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2017-18 से फरवरी, 2021 तक मुरैना जिला को कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्ष वाईज बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि में से कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये गये, की जानकारी प्रदाय राशि, कार्य विवरण, पंचायत का नाम, क्रियान्वयन एजेंसी, वर्ष, दिनांक, मांग संख्या, लेखाशीर्ष, उपशीर्ष आदि से अवगत करावें। (घ) क्या योजना में अ.जा./अ.ज.जा. एवं ओ.बी.सी. जाति समुदायों को छूट आदि उपलब्ध है, तो जानकारी जाति वर्ग वाईज दी जावे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जनभागीदारी योजना के नियम 2000 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मुरैना जिले को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रू. 43385000/- वर्ष 2018-19 में राशि रू. 24900000/- वर्ष 2019-20 में आवंटन अप्राप्त एवं वर्ष 2020-21 में पूर्व स्वीकृति कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राशि रू. 6565094/- का आवंटन प्राप्त हुआ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में शासन का अंशदान कार्य की कुल लागत का अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में 75 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है, जबकि सामान्य क्षेत्र में यह 50 प्रतिशत है।
रोगी कल्याण समिति के कार्य व संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 6048 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति के क्या-क्या कार्य व संचालन हेतु नियम प्रक्रियाएं आय (व्यय) के श्रोत के क्या प्रावधान है? (ख) विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़/कैलारास जिला मुरैना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झुण्डपुरा, टेंटरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना को वर्ष 2016-17 से फरवरी, 2021 तक किन-किन श्रोतों से आय हुई? श्रोतों की आय का ब्यौरा, कार्य विवरण, आय (व्यय), खरीदी गई सामग्री, खरीद एजेंसी सहित बतावें। (ग) रोगी कल्याण समिति से प्राप्त राशि से क्या-क्या सामग्री क्रय की जाकर क्रय हेतु कौन-कौन अधिकारी अधिकृत हैं? पद सहित बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
कलेक्टर कार्यालय कटनी में विभाग प्रमुखों की पदस्थापना
[सामान्य प्रशासन]
44. ( क्र. 6240 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के कलेक्टर कार्यालय में कौन-कौन भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारी पदस्थ हैं? अधिकारी का नाम, विभाग का नाम, पदस्थापना दिनांक सहित बतायें तथा यह भी बताएं की उक्त अधिकारी वर्तमान पदस्थापना के तीन साल पूर्व से कहां पदस्थ रहे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जो भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं, उनमें से कौन-कौन की पदस्थापना 05 वर्ष या उससे अधिक है, उनका विवरण दें। (ग) नगरीय निकायों के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ऐसे भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारियों को निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के पूर्व अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में भा.प्र.से./रा.प्र.से. अधिकारियों के विरूद्ध उनकी कटनी पदस्थापना अवधि में कलेक्टर कटनी को या शासन से जो शिकायतें प्राप्त हुई है, उसका शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) कटनी जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से पदस्थ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायत
[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]
45. ( क्र. 6272 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक टीकमगढ़ एवं अन्य द्वारा कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कब-कब किसके द्वारा? क्या यह सत्य है कि कम्प्यूटर खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है? (ख) क्या उक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच की? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? जाँच रिपोर्ट से अवगत करावें। (ग) जिनके विरूद्ध में शिकायतें की, वर्तमान में उनकी पदस्थापना कहां है?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। जिला ई-गवर्नेन्स प्रबंधक टीकमगढ़ एवं अन्य द्वारा कम्प्यूटर खरीदी के संबंध में निम्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं :- 1. बृजेन्द मिश्रा, निवासी टीकमगढ़ दिनांक 29/07/2019, 2. मोहम्मद नईम खान, निवासी टीकमगढ़ दिनांक 30/01/2020। जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में कोई भी सत्यता नहीं पाई गई है, शिकायत निराधार है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई है। (ख) जी हाँ। बृजेन्द्र मिश्रा, निवासी टीकमगढ़ के द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 29-7-2019 के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई है। मोहम्मद नईम, निवासी टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 30-1-2020 द्वारा की गई शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन है। (ग) शिकायत श्री मनीष खरे के विरूद्ध प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर के पद पर जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी, टीकमगढ़ में पदस्थ है।
संविदा कर्मचारियों हेतु नीति का निर्धारण
[सामान्य प्रशासन]
46. ( क्र. 6281 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम मण्डलों स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हितार्थ दिनांक 05 जून, 2018 को जो नीति निर्धारित की थी, क्या उसका पालन सभी विभागों/निगम/मण्डलों को करना अनिवार्य था? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागों, निगम मण्डलों, स्वशासी संस्थाओं में इसे लागू नहीं किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं? यदि हाँ, तो क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा भविष्य में की जावेगी? (ग) मध्यप्रदेश शासन के अधीन विभिन्न विभागों निगम मण्डलों स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन अनुकंपा नियुक्ति चिकित्सा सुविधा एवं समान कार्य समान अवकाश के संबंध में शासन की क्या योजना है? (घ) प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों हेतु जारी नीति के अनुसार वर्तमान में प्रभावी वेतनमान के न्यूनतम 90% कब तक प्रदाय किया जावेगा एवं इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 05 जून, 2018 को जारी संविदा नीति-निर्देश शासन के विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन पर लागू है, निगम/मण्डल/स्वशासी संस्थाओं पर नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) की नीति-निर्देश अनुसार सुविधाएं देय हैं। (घ) संविदा नीति अनुसार नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण के निर्देश हैं एवं प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धार जिले के अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
47. ( क्र. 6312 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1023, दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में बतावें कि क्या खण्ड ग में उल्लेख अनुसार दस माह में जानकारी प्राप्त कर ली गई है? यदि हाँ, तो उस अनुसार धार जिला के अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु क्या निर्देश दिये गये हैं, उनकी प्रति देवें तथा बतावें की उस अनुसार क्या उज्जैन संभाग के किस-किस जिले में उन्हे नियमित कर दिया गया है? (ग) प्रदेश के जिन जिलों अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित किया है, वह किस आदेश के तहत किया गया है? क्या वह आदेश धार जिले हेतु प्रभावशाली नहीं है? (घ) यदि धार जिले के अंशकालीन कर्मचारियों को अन्य जिलों के अंशकालीन कर्मचारियों से कई साल बाद नियमित करेंगे तो क्या उन्हे ऐरियर प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उज्जैन संभागन्तर्गत जिलों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पुरातात्विक महत्व के स्थल
[संस्कृति]
48. ( क्र. 6321 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मनावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से पुरातात्विक महत्व के स्थल एवं मंदिर हैं? उक्त स्थलों के स्थान, कालखण्ड, निर्माणशैली, विशेषताएं, अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, शासन द्वारा किए गए संरक्षण कार्य समेत समस्त ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत देवरा स्थित शिवमंदिर के संबंध में शासन को कब जानकारी मिली? शासन द्वारा इस अति प्राचीन मंदिर के संरक्षण और इसकी विशेषताओं के अध्ययन के लिए कब क्या प्रयास किए गए? यदि कोई प्रयास नहीं किए गए तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्राम पंचायत देवरा स्थित शिवमंदिर 55 फीट ऊंचा है, यहां त्रिस्तरीय जलाधारी वाला भारत का एकमात्र शिवलिंग स्थापित है, यह नागरी शैली से निर्मित परमार कालीन है, इस मंदिर का नक्शा व निर्माता श्रमिकों के नाम मंदिर के पत्थरों पर अंकित है? (घ) क्या शासन मुरैना स्थित बटेश्वर मंदिर की तर्ज पर देवरा मंदिर के विस्तृत अध्ययन, संरक्षण और पुनःनिर्माण की कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो योजना विस्तृत जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं, तो कारण बताएं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मनावर विधानसभा क्षेत्र में विभाग अंतर्गत कोई स्मारक संरक्षित नहीं है. (ख) वर्ष 1989 में ग्राम पंचायत देवरा स्थित मंदिर के ध्वंशावशेषों की जानकारी मिली. विभाग अंतर्गत संचालित पुरातत्व संचालनालय द्वारा वर्ष 1989 में इस मंदिर की पुरातत्वीय प्रविधि से मलवा सफाई कार्य कराया गया। मंदिर का विधिवत अध्ययन करवाया गया है। (ग) जी हाँ। कथन सत्य है, किन्तु स्मारक संरक्षित नहीं हो पाया है। (घ) प्रश्नाधीन मंदिर के लिये विभाग की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है, किन्तु विभाग विशेषज्ञों के दल से निरीक्षण करवाकर आवश्यक होने पर योजना तैयार की जा सकेगी।
जनप्रतिनिधियों द्वारा अस्पतालों में दिये गये सामान/सुविधाओं के उपयोग की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
49. ( क्र. 6398 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिला में स्थित जयारोग्य अस्पताल समूह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के नियंत्रणाधीन समस्त सिविल अस्पताल एवं अन्य अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से अभी तक किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि/मौलिक निधि से अथवा व्यक्तिगत रूप से क्या-क्या सामान/सुविधाएं किस दिनांक को दान/प्रदाय की गई हैं? नियंत्रणाधीन प्रत्येक अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जयारोग्य अस्पताल समूह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के नियंत्रणाधीन समस्त सिविल अस्पताल एवं अन्य अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान/सुविधाओं का उपयोग किसके नियंत्रणाधीन है? क्या सार्वजनिक उपयोग हेतु दान/प्रदाय की गई वस्तुओं/सुविधाओं का उपयोग, उद्देश्य अनुसार सुचारू रूप से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विधायक/मंत्री के निज सहायकों के भत्तों में वृद्धि
[सामान्य प्रशासन]
50. ( क्र. 6401 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में समस्त विधायक एवं मंत्रियों के निज सहायकों को 1990 से 200 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या 30 साल बाद इस भत्ते को बढ़ाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब-तक? (ख) क्या सह सही है कि दिनांक 19 जुलाई, 2019 को तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री ने प्रश्नकर्ता विधायक के कटौती प्रस्ताव पर उद्बोधन देते हुए विधान सभा में कहा था कि प्रदेश में समस्त विधायक एवं मंत्रियों के निज सहायकों के भत्तों को 200 रु. से बढ़ाकर हम 1000 रु. कर रहे हैं, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी विधानसभा में दी थी तथा यह घोषणा दिनांक 19 जुलाई, 2019 की विधानसभा कार्यवाही के पृष्ठ क्रमांक 124-125 पर अंकित है, क्या भत्ता 1000 रु. किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? कब तक भत्ता 1000 रु. कर दिया जाएगा? (ग) क्या विधान सभा की कार्यवाही में उद्घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण में नहीं देने के क्या कारण रहे, इस सम्बन्ध में तैयार की गई समस्त कार्यवाही से अवगत करायें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 6402 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2015 के पश्चात एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधि उपकरण व ऑक्सीजन गैस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व औषधि उपकरण में कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई, उपरोक्त कार्य कॉर्पोरेशन या जेम पोर्टल से किये गये या लोकल परचेस से किये गये, औषधि व उपकरण की सूची सहित समस्त जानकारी उपलब्ध करायें, ऑक्सीजन गैस का अनुबंध किससे किया गया, अनुबंध की प्रतिलिपि देवें? (ख) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. कितने बच्चों का पंजीयन किया गया व कितने बच्चे रेफर किये गये व रेफर किये जाने का कारण सहित जानकारी देवें? (ग) क्या वरिष्ठ कार्यालय से एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. की जाँच सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने उक्त संभाग के एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. की जाँच की तथा उसमें क्या-क्या कमियां पाई गईं, जांच का विवरण तथा जाँच उपरांत क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि उक्त संभाग के एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में भारी अनियमितता हो रही है, जिसमें लाखों रु. खर्च करने के बाद भी बच्चों को सुविधायें नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में किस-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में प्रश्नावधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधि, उपकरण एवं ऑक्सीजन गैस पर हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. में कुल 135551 तथा पी.आई.सी.यू. में कुल 11807 बच्चों का पंजीयन दर्ज किया गया व एस.एन.सी.यू. में 7125 तथा पी.आई.सी.यू. में 1120 बच्चे रेफर किये गये, रेफर करने का मुख्य कारण जन्मजात विकृति उपचार, वेन्टीलेशन सपोर्ट, उच्च जांच, मेटाबॉलिक डिस ऑर्डर इत्यादि है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऑनलाइन शिलान्यस एवं उद्घाटन की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
52. ( क्र. 6406 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न 70 (क्रं. 739) दिनांक 24 फरवरी 2021 अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन के प्रश्न (क), (ख), (ग), (घ) के उत्तर में बताया गया कि (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है तो सम्पूर्ण उत्तर से अवगत करायें। (ख) मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा नागदा-खाचरौद में ऑनलाइन कहाँ-कहाँ भूमिपूजन/उद्घाटन किये गये? स्थान का नाम, योजना के नाम सहित विवरण दें। (ग) मुख्यमंत्री द्वारा नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में किये गये ऑनलाइन शिलान्यस एवं उद्घाटन के लगाये गये शिलालेख पर क्षेत्रीय विधायक के नाते प्रोटोकॉल के तहत प्रश्नकर्ता का नाम लिखा गया है कि नहीं? विवरण दें। यदि नहीं लिखा गया है तो प्रोटोकॉल के उल्लंघन किये जाने पर अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा (सत्र फरवरी-मार्च 2021) तारांकित प्रश्न क्रमांक 739 पर कार्यवाही प्रचलित है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर विधानसभा को भेजा जावेगा। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नागदा - खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका परिषद् नागदा, नगरपालिका परिषद् खाचरौद एवं शासकीय हाई स्कूल टटीयाखेड़ी, शा.उ.मा.वि. बड़ागांव, शा.उ.मा.वि. सुरेल में किये गये ऑनलाइन शिलान्यास एवं उद्घाटन के लगाये गये शिलालेख पर क्षेत्रीय विधायक का नाम लिखा गया है। ग्राम पंचायतों में वर्तमान में शिलालेख नहीं लगाये गये है। शिलालेख पर माननीय विधायक का नाम लिखा होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जर्जर नहरों के सुधार हेतु विभाग के प्रस्ताव
[नर्मदा घाटी विकास]
53. ( क्र. 6460 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत दांयी तट एवं बांयी तट की नहर जर्जर हो चुकी है तो जर्जर नहरों को सुधार हेतु विभाग ने क्या प्रस्ताव बनाया है? (ख) प्रमुखत: बरगी व चरगंवा की जो जर्जर नहर हर वर्ष फूट जाती है, उन्हें बनाने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है? इस हेतु विभाग ने कब-कब सचिवालय शासन से मांग की? (ग) क्या शहपुरा माईनर के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी मिल रहा है? इसी तरह क्या बेलखेड़ा के माईनर के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी मिल रहा है? पिछले 10 वर्षों में माईनरों के अंतिम छोर तक किसानों को पानी पहुंचाने हेतु कितनी राशि खर्च की? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माइनरों, नहरों का किसानों के साथ दौरा किया गया जहां स्वयं देखा कि प्रश्नकर्ता ने शहपुरा माईनर के अंतिम छोर तक आज तक पानी नहीं पहुंचा है? क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा जन-प्रतिनिधियों के साथ दौरा किया? अगर अंतिम छोर तक पानी पहुंचता है तो प्रमाण देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। बांयी तट मुख्य नहर में 0.00 कि.मी. से 5.00 कि.मी. में विभिन्न स्थानों पर सुधार एवं आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए राशि रूपये 9.905 करोड़ के कार्य अनुबंधित किये गये हैं जिन्हें रबी सिंचाई के पश्चात प्रारंभ किया जायेगा। दांयी तट नहर के सुधार कार्य मनरेगा अंतर्गत कराये जा रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) बरगी व चरगंवा की नहर हर वर्ष नहीं फूटती है। उत्तरांश (क) अनुसार सुदृढ़ीकरण का कार्य अनुबंधित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार एवं व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (घ) विभागीय अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों से समन्वय कर दौरा कार्यक्रम सुनिश्चित किया जायेगा।
भेड़ाघाट/बरगी डेम को विकसित करने की योजना
[पर्यटन]
54. ( क्र. 6461 ) श्री संजय यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भेड़ाघाट/बरगी डेम को विकसित करने की योजना बनाई गई है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा भेड़ाघाट को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल करने व बरगी डेम के पास नर्मदा घाटी की भूमि राजस्व विभाग को स्थानांतरित कराकर उस पर वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बनाने हेतु प्रस्ताव दिये गये? उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) टेमर फाल को विकसित करने हेतु शासन के पास कोई प्रस्ताव लंबित है? शासन की इसके लिए क्या योजना है? (घ) बरगी डेम के पास हनुमंतिया की तर्ज पर जल क्रीड़ा क्या वर्ष के 8 माह से क्यों नहीं की जा रही है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मान. विधायक श्री संजय यादव, विधान सभा क्षेत्र 96 बरगी, जिला जबलपुर के प्रस्ताव के साथ वृन्दावन गार्डन निर्माण हेतु डी.पी.आर. प्राप्त हुआ था। उक्त डी.पी.आर. अत्यंत पुराना (वर्ष 2009 में तैयार) होने के कारण इसका परीक्षण कराया गया। उक्त डी.पी.आर. उपयुक्त न होने के कारण कंसल्टेन्ट नियुक्त कर नर्मदा उद्यान, फॉसिल्स पार्क एवं भेड़ाघाट जबलपुर के विकास हेतु संयुक्त डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक हेरिटेज की श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून से मध्यप्रदेश के प्राकृतिक हैरिटेज साईट्स के संबंध में ''Inventorisation & Priotisation of Potential World Heritage Site of Madhya Pradesh'' की स्टडी कराई जा रही है। उनके द्वारा भेड़ाघाट को भी स्टडी में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहरों की श्रेणी के मापदण्डों के अनुसार उचित पाये जाने पर भेड़ाघाट को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहरों की श्रेणी की संभावित सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जल क्रीडा गतिविधिया की जा रही हैं।
लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 6475 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औषधि अनुज्ञापन का अधिकारी (विक्रय) खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भोपाल द्वारा जारी अनुज्ञप्ति क्रमांक 20बी/2224/22/2019 एवं 21बी/2225/27/2019 का कूटरचित अनुभव प्रमाण एवं वास्तविकता से भरे दस्तावेज प्रस्तुत कर लायसेंस प्राप्त किये जाने के कारण लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भोपाल द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संबंधित थाने में दर्ज कराने का दायित्व था कि नहीं? यदि दायित्व था तो अभी तक इस प्रकरण में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा कब तक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं एवं जी हाँ। (ख) निरस्तीकरण आदेश की प्रति थाना प्रभारी, थाना शाहजहांनाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। थाना प्रभारी, थाना शाहजहांनाबाद द्वारा चाहे जाने पर प्रकरण से संबंधित सुसंगत दस्तावेज थाना प्रभारी, थाना शाहजहांनाबाद को प्रेषित किये जा चुके है। कार्यालय थाना प्रभारी थाना शाहजहांनाबाद भोपाल से प्राप्त पत्रानुसार आपराधिक दायित्व के निर्धारण हेतु दस्तावेजों एवं कथनों का संकलन किया जा रहा है, प्रकरण की जाँच वर्तमान में प्रचलन में है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
प्रमाण-पत्रों के प्रकरणों का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]
56. ( क्र. 6488 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में निवासरत् विशेष जनजाति सहरिया के कितने प्रकरण जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त हुये हैं? कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है? कितने शेष हैं? कितने निरस्त हुये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन कारणों से जाति प्रमाण पत्र निरस्त हुये हैं? प्रकरणवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी योजनायें, कब से, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की समाज के उत्थान एवं विकास के लिये संचालित हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन सी योजनाओं में कितनी आर्थिक सहायता किस कार्य के लिये, किस-किस मापदण्ड के अनुसार दिए जाने का प्रावधान है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्रों की भवन व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 6553 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी भवन उपयुक्त हैं तथा वहां उपयुक्त पानी, बिजली, सड़क, जाँच की सुविधा है? अगर हाँ तो बतावें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर करंनिया में यह व्यवस्था क्यों नहीं है? (ख) अगर नहीं तो उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं है? उपयुक्त व्यवस्था कब तक की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) डिण्डोरी जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों में पर्याप्त व्यवस्था मय पानी, बिजली, सड़क सुविधायुक्त है, उप स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व में दो बार नलकूप खनन कराया गया, किन्तु पानी की मात्रा कम होने के कारण समस्या आ रही है, 15वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत विकास प्लान की बैठक दिनांक 04.02.2021 में प्रस्तावित किया गया है, उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी में विद्युत कनेक्शन को पुनः जोडा जा चुका है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर एवं करंजिया में पूर्व से ही सुविधायें विद्यमान है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर भाग में समाहित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
जहरीली शराब से हुई मोतों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
58. ( क्र. 6570 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जून 2020 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश के किस-किस जिले में जहरीली शराब पीने से किस-किस व्यक्ति की किस-किस दिनांक को मृत्यु हुई है? मृतक का नाम, जाति, उम्र, ग्राम पंचायत का नाम जिला बतावें। इस जहरीली शराब से हुई मृत्यु के लिये कौन-कौन शराब माफिया/आबकारी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी या अन्य कौन-कौन व्यक्ति दोषी है? उनके नाम, पद, बतावें। क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है या की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन द्वारा मृत व्यक्ति को कोई शासकीय धनराशि प्रदाय कराई गई है? यदि हाँ, तो किस-किस मृत व्यक्ति को कितनी-कितनी? (ख) ग्वालियर जिले में कितनी देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें/उप-दुकानें कौन-कौन एजेन्सी/ठेकेदार प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस दिनांक से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता बतावें? उक्त दुकानों/उप-दुकानों से विगत 3 वर्षों में कितना-कितना राजस्व किस-किस ठेकेदार से प्राप्त हुआ है तथा कितना-कितना राजस्व वसूल किया जाना प्रश्न दिनांक की स्थिति में शेष है? अभी तक राजस्व वसूली के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? बकाया राजस्व वसूली न हो पाने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी या ठेकेदार दोषी हैं? उनके नाम बतावें। क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक? (ग) ग्वालियर जिले में अवैध शराब बनाने या बिक्री करने के कितने प्रकरण 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कायम (किस-किस व्यक्ति के नाम, पता) किये गये हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 6571 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक ग्वालियर जिले में कुल कितने कोविड-19 से प्रभावित मरीजों का शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया तथा कितने मरीजों को घर पर ही आईसोलेट किया गया? चिकित्सालयों की एवं कोविड-19 से प्रभावित मरीजों की संख्या बतावें। (ख) कोविड-19 प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक काविड-19 के लिये कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद से ग्वालियर जिले में किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई तथा कितनी राशि किस-किस रूप में खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल अनुबंधित निजी चिकित्सालय एवं घर पर आईसोलेट हुए मरीजों में से कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई? उनका नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, पता तथा किस-किस दिनांक को मृत्यु हुई तथा उक्त अवधि में कौन-कौन व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित हुये? उनका इलाज किस चिकित्सालय में कराया गया तथा किस-किस मरीज को होम आईसोलेट कर घर पर इलाज किया गया? उनका नाम पिता/पति का नाम, उम्र, पता तथा किस दिनांक से किस दिनांक तक उनका इलाज किया?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा लिये गए ऋण की जानकारी
[वित्त]
60. ( क्र. 6574 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया? दिसम्बर 2020 तक इस ऋण का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया? (ख) दिसम्बर 2020 तक सरकार पर कितना ऋण था एवं वर्तमान में कितना ऋण है? (ग) क्या सरकार इस ऋण के शीघ्र भुगतान/आगे ऋण न लेने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (घ) सरकार द्वारा ऋण पर कुल कितना व्यय प्रति वर्ष दिया जा रहा है।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले वित्त लेखे के खण्ड-1 में विवरण पत्रक संख्या-2 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी किये गये वित्त एवं विनियोग लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जो विधानसभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (फरवरी तक) के बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्य शासन द्वारा लिये गये ऋण राज्य के सामान्य संसाधन के रूप में उपलब्ध होता है एवं राज्य के विकास कार्यों के लिये बजट अनुसार उपयोग किया जाता है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे उपलब्ध न होने के कारण यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विकास कार्यों हेतु सभी राज्यों के लिये संविधान के तहत् भारत शासन की अनुमति से ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। (घ) ऋण एवं ब्याज भुगतान पर होने वाला व्यय प्रति वर्ष परिवर्तित होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राशि रूपये 12, 124.39 करोड़ का प्रावधान ऋणों के भुगतान हेतु किया गया है तथा राशि रूपये 16458.64 करोड़ का प्रावधान ब्याज के भुगतान के लिये किया गया है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन
[महिला एवं बाल विकास]
61. ( क्र. 6575 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धी की गई? (ख) वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भुगतान वेतन, एरियर, अथवा अन्य भुगतान कब से किस कारण से बकाया है? (ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कितना व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में एक बार विभागीय आदेश क्रमांक/50-2/आईसीडीएस/2019/3003/212/2018/ 50-2, भोपाल, दिनांक 27.06.2019 द्वारा वृद्धि की गई है। उक्त आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का नियमित भुगतान किया जा रहा है। विभागीय आदेश क्रमांक/50-2/आईसीडीएस/2019/3003/212/2018/50-2, भोपाल, दिनांक 27.06.2019 के अनुरुप एरियर भुगतान लंबित नहीं है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाग अन्तर्गत आशा सहयोगिनी कार्यरत नहीं होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर संभाग में ई-ऑफिस व्यवस्था अंतर्गत कार्य संचालन
[सामान्य प्रशासन]
62. ( क्र. 6578 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग .में सभी शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की गयी है? यदि हाँ, तो इस सॉफ्टवेयर के विकास हेतु कितनी राशि व्यय हुई है? वार्षिक रख-रखाव हेतु कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है? (ख) जबलपुर संभाग के विभिन्न विभागों/कार्यालयों को ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने हेतु कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं? (ग) जबलपुर संभाग के कौन-कौन से विभाग/कार्यालय शत प्रतिशत ई-ऑफिस कार्यप्रणाली अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? जिन विभागों/कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के स्थान पर पूर्व व्यवस्था अनुसार मेन्युअली कार्य संचालन किया जाएगा? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी, नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाडी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण
[महिला एवं बाल विकास]
63. ( क्र. 6580 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के आंगनवाडी केन्द्रों में पौष्टिक आहार वितरण किस-किस प्रदायकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे हैं? (ख) विगत 1 वर्ष में विभिन्न आंगनवाडी केन्द्रों में कितना-कितना पोषण आहार वितरित किया गया? (ग) विगत एक वर्ष की विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा भेजी गयी डिमांड और उसके परिप्रेक्ष्य में की गई आपूर्ति का विवरण देवें। (घ) मेन्यु अनुरूप आहार प्राप्त न होने कि कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जबलपुर जिले में 2483 आंगनवाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पौष्टिक आहार वितरण करने वाले प्रदायकर्ता की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) विगत एक वर्ष में 2483 आंगनवाड़ी केन्द्रों में गरम/ताजा पका भोजन/रेडी-टू-ईट एवं टेक होम राशन वितरण किया गया है, वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (ग) विगत एक वर्ष में विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा भेजी गई डिमांड और उसके परिप्रेक्ष्य में की गई आपूर्ति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (घ) जबलपुर जिले में मीनू अनुसार ही पोषण आहार प्राप्त हो रहा है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
[महिला एवं बाल विकास]
64. ( क्र. 6582 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना कब से प्रारंभ की गयी है? यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है या राज्य की योजना है? यदि यह केन्द्र प्रवर्तित है तो केन्द्र तथा राज्य के अंश की जानकारी दें। (ख) विषयांतकित योजना के तहत जबलपुर संभाग को कितनी राशि आवंटित की जाती है? योजना प्रारंभ करने के बाद लिंगानुपात की जानकारी जिले अनुसार तथा वर्षानुसार जिला सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त आकड़ों से उपलब्ध करावें। (ग) क्या योजना पुरूषों के बदले महिलायें अनुपात बढ़ाने में असफल रही है? क्या शासन लिंगानुपात को आधार बनाकर योजना की पुन: समीक्षा करेगा ताकि राशि का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों के प्रति कार्यवाही की जा सकेगी? (घ) बालाघाट जिले में विषयांकित योजना के योजना प्रारंभ से खर्च की जानकारी परियोजना अनुसार तथा वर्षानुसार उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केन्द्रांश 100 प्रतिशत एवं राज्यांश 0 प्रतिशत है। (ख) योजना के तहत जबलपुर संभाग को राशि आवंटित नहीं की जाती है। लिंगानुपात की गणना सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रति 10 वर्ष में की जाती है, जबलपुर संभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत चयनित जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात की जानकारी व योजनान्तर्गत एच.एम.आई.एस. द्वारा जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) की जानकारी एवं भारत सरकार से प्राप्त आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) बालाघाट जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत चयनित जिलों में सम्मिलित नहीं है, अत: जानकारी निरंक है।
पर्यटन को बढ़ावा देने शासन की योजना
[पर्यटन]
65. ( क्र. 6586 ) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या धार्मिक पर्यटन स्थल विशाला जुन्नारदेव, बंजारी मुत्तौर तामिया, अन्होनी गर्मपानी कुण्ड को धार्मिक पर्यटन एवं झिंगारिया फाल तामिया को पर्यटन अभिकरण बनाने हेतु शासन की क्या कोई योजना है? (ख) पर्यटन बोर्ड द्वारा भूरा भगत (सांगाखेड़ा) जुन्नारदेव को पर्यावरण पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करेंगे? (ग) जुन्नारदेव विधानसभा पचमढ़ा पार्क से लगा है। क्या यहां पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की योजना है? (घ) कितनी-कितनी राशि का बजट जुन्नारदेव विधानसभा एवं जिला छिन्दवाड़ा के लिये स्वीकृत हुआ है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ख) वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ग) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
औषधि निरीक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर लंबित कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 6590 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें किस-किस स्तर पर कब-कब प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों के विरूद्ध कब-कब, किन-किन के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध जिला केमिस्ट एसोसिएशन व अन्य व्यक्तियों द्वारा गत माह विभागीय मंत्री जी, ड्रग कंट्रोलर एवं जिला प्रशासन को केमिस्ट लायसेंस बनाने, नवीनीकरण व नवीन मेडीकल शॉप की स्वीकृति आदि कार्यों में स्वयं एवं अपने एजेन्ट के माध्यम से रिश्वत फोन-पे, गूगल-पे आदि से लेने एवं होटल रूम से कार्यालयीन गतिविधि संचालित करने संबंधित शिकायतें की गई थीं? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही किन-किन के द्वारा की गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त शिकायतों की जाँच सायबर विशेषज्ञ के माध्यम से कराये जाने एवं उक्त अधिकारी को निलंबित कर अन्यत्र पदस्थ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संबंधित के विरुद्ध 3 शिकायतें इस प्रशासन को प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायतों को जाँच हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को प्रेषित की गयी है। जिनके जाँच प्रतिवेदन अभी अप्राप्त हैं। (ग) शिकायतों की प्राथमिक जाँच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लायसेंस आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 6591 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अंतर्गत नवीन केमिस्ट लायसेंस, लायसेंस नवीनीकरण एवं लायसेंस स्थानांतरण संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन किन कारणों से कब से लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उपरोक्तानुसार आवेदनों का निराकरण करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई तथा प्रश्नांश (क) वर्णित प्राप्त आवेदनों में से किन-किन आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में किया गया तथा किन-किन आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि उपरांत भी नहीं किया जा सका है? (ग) क्या शासन निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निराकरण न कर अकारण लंबित रखने हेतु जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक लंबित आवेदनों का निराकरण करा दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, नवीन केमिस्ट लायसेंस प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत समय-सीमा निर्धारित की गई है। नवीनीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) सा.क.नि. 1337 (अ) नई दिल्ली दिनांक 27.10.2017 के माध्यम से समाप्त हो चुकी है। औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों की वैधता को आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने हेतु केवल शुल्क जमा किये जाने का प्रावधान है। समयावधि में निराकृत किये गये आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ग) निर्धारित समयावधि में निराकरण न कर अकारण लंबित आवेदनों की जानकारी निरंक है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा
[वित्त]
68. ( क्र. 6594 ) श्री महेश परमार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 08/03/2019 को शासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जमा खाते में 300 दिन के नगदीकरण की सुविधा दी गयी थी? यदि हाँ, तो आदेश के बाद उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश लेखे में पूर्व में सीमा से अधिक जमा अवकाश को गणना में शामिल क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या पूर्व में 240 दिन से अधिक अवकाश की गणना की जाती थी? यदि हाँ, तो क्या 300 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्या गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? यदि किया जाएगा तो निष्पक्षता से शासन ने अर्जित अवकाश में 300 दिनों को शामिल करते हुए अवकाश नगदीकरण के संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (ग) अवकाश नगदीकरण के लिए शासन ने क्या पात्रता तय की है? क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय-समय पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्राभत्ता, गृहभाड़ा भत्ता की सुविधा दी जाती है? यदि हाँ, तो इसी प्रकार नियमित संविदा कर्मचारियों को इन सब सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है? क्या इस संबंध में मंत्रि-मंडल ने कर्मचारियों के हित में कोई मसौदा या प्रावधान जोड़ने के लिए नीति तैयार करने का फैसला किया है? यदि हाँ, तो बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। पूर्व में अधिकतम 240 दिवस के नगदीकरण का प्रावधान होने से। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासनादेश दिनांक 08-03-2019 के साथ नगदीकरण की गणना का उदाहरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा हेतु एक बार यात्रा भत्ता देय होता है, जबकि विभागीय जाँच में यदि उपस्थित होते हैं तो यात्रा भत्ता की पात्रता है। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को शासकीय अस्पतालों से दवाइयों की सुविधा उपलब्ध है। किंतु गृह भाड़ा भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। संविदा कर्मचारियों एवं नियमित शासकीय सेवकों के नियम पृथक-पृथक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पदोन्नति समिति का गठन
[सामान्य प्रशासन]
69. ( क्र. 6595 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 से शासकीय अधिकारी-कर्मचारी के पदोन्नति के अवसर आरक्षण का प्रकरण विचारधीन होने के चलते लंबित हैं? यदि हाँ, तो उक्त दशा में वर्तमान में शासन कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को पात्रता अनुसार सशर्त पदोन्नति देने पर विचार कब तक करेगा? (ख) क्या पदोन्नति समिति का गठन शासन ने किया है? क्या समिति द्वारा शासन को प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं की गयी है तो क्या कारण है? (ग) क्या शासन समिति की अनुशंसा पर पात्र अधिकारी-कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति का लाभ देने के लिए गंभीर है? यदि हाँ, तो शासन पदोनन्ति के लिए कब तक कदम बढ़ाएगा? पदोन्नति के संबंध में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की हैं? कार्यवाहियों की स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। पदोन्नति समिति का प्रावधान भर्ती नियमों में पूर्व से ही होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन क्षेत्रों का निर्माण/विकास
[पर्यटन]
70. ( क्र. 6598 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बिछिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पर्यटन हेतु कौन-कौन से स्थल हैं? उक्त स्थलों के विकास हेतु क्या योजनायें हैं? (ख) क्या बिछिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रामनगर, सीतारपटन, खैराकी, चुरिया मढ़िया, कलवाखेरो मढ़िया आदि के पुरातात्विक धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुये इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये क्या योजना तैयार की जावेगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक/430/विधा./2019 दिनांक 12/07/2019 को तत्कालीन मंत्री महोदय को पत्र लिखकर ग्राम रामनगर में पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास कार्य करवाने हेतु आग्रह किया गया था एवं तत्कालीन मंत्री जी द्वारा विभाग के अधिकारियों को पत्र अंतरित किया गया था एवं विभाग के उपयंत्री श्री मनीष डेहरिया ने पत्र में उल्लेखित कार्यों के लिए स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार बिछिया विधानसभा क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के क्षेत्र एवं पर्यटन के रूप में विकसित योग्य स्थलों को उनके विकास हेतु कब तक पर्यटन विभाग दल गठित करेगा? कब तक में इन क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों की सूची संधारित नहीं की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कोविड महामारी के कारण विभाग का बजट सीमित होने के कारण नवीन कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। उपयंत्री द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट/प्राक्कलन तैयार किये गये थे। जिन्हें निगम के पत्र क्रमाक 92, दिनांक 17/01/2020 के द्वारा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल की ओर बजट प्रावधान एवं आंवटन हेतु प्रेषित किये गये थे। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मण्डला जिला अंतर्गत हालोन सिंचाई परियोजना
[नर्मदा घाटी विकास]
71. ( क्र. 6599 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिला अंतर्गत हालोन नदी में बांध व सिंचाई परियोजना का निर्माण कब करवाया गया है? परियोजना की कुल लागत कितनी थी एवं इससे क्या क्या कार्य किया जाना निर्धारित था? इस हेतु प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने अपूर्ण हैं? (ख) उपरोक्त परियोजना अंतर्गत कितनी लंबाई की नहरों का कहाँ-कहाँ निर्माण किया जाना निर्धारित था? प्रश्न दिनांक तक कितनी लंबाई की नहरों का निर्माण किया जा चुका है एवं कितना शेष है? क्या ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण हुए बिना पूरा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कार्य पूर्ण नहीं करवा पाने के क्या कारण हैं? (ग) क्या यह सही है कि नहर निर्माण पूर्ण हुए बिना ही अनेक जगह नहर में टूट-फूट हो चुकी है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या यह सही है कि परियोजना के प्रारंभ के पूर्व के अनेक मुआवजा प्रकरणों का अब तक निराकरण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं जो मुआवजा हेतु लंबित हैं? उनमें क्या कार्यवाही की जा रही है? उनका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) हालोन सिंचाई परियोजना मार्च 2013 से निर्माणाधीन है। मूल लागत रूपये 414.21 करोड़ है। परियोजना के अंतर्गत 993.00 मीटर लम्बा मिट्टी एवं कांक्रीट का बांध, 81.75 कि.मी. लम्बी बांयी मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली का निर्माण तथा डाउन स्ट्रीम ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। अनुबंधित राशि रूपये 245.61 करोड़ में से रूपये 170.56 करोड़ निर्माण कार्य हेतु भुगतान किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। जी नहीं। ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने एवं बिना किसी कारण के कार्य बंद रखने से निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाया है। इस कारण से ठेकेदार पर रूपये 24.56 करोड़ की शास्ति अधिरोपित कर वसूल की गई है। (ग) वर्तमान में परियोजना 'टर्न-की' निविदा के आधार पर निर्माणाधीन है, नहर में हुई किसी भी प्रकार की टूट-फूट को ठेकेदार द्वारा दुरूस्त किया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कुल 249 मुआवजा प्रकरणों में भुगतान विभिन्न कारणों से लंबित है। भुगतान हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ
[सामान्य प्रशासन]
72. ( क्र. 6604 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनारक्षित और सामान्य वर्ग के किस प्रचलित-नियम के तहत क्या परिभाषा है? क्या सामान्य वर्ग को 40% - 50% आरक्षण शासकीय सेवा, शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया गया? सामान्य वर्ग को कितने प्रकार का आरक्षण किन सेवाओं/कार्यों के लिए दिया गया? (ख) क्या आरक्षित श्रेणी के प्रतिभागियों के अंक अनारक्षित श्रेणी के प्रतिभागियों के बराबर या ज्यादा होने पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र सं. 949/एमपी-एमएलए/2021 दिनांक-02/01/2021 क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनारक्षित वर्ग का आशय ''सेवाओं में भरती या पदोन्नति के साथ जो पद आरक्षित नहीं है वे अनारक्षित माने जाने चाहिये'' सामान्य वर्ग वर्तमान में प्रचलित नहीं है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-9/99/आ.प्र./एक दिनांक 12 मई 1999 द्वारा सामान्य शब्द के स्थान पर अनारक्षित शब्द का प्रयोग किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । जी नहीं, सामान्य वर्ग को 40-50 % आरक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं दिया गया है। सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया है अपितु अनारक्षित वर्ग में केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) लिए आरक्षण का प्रावधान है। (ख) हाँ, परीक्षा नियम में प्रावधान है। अंतिम चयन के स्तर पर आरक्षित श्रेणी के प्रतिभागियों के अंक अनारक्षित श्रेणी के चयनित प्रतिभागियों से ज्यादा या बराबर होने पर अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है यदि उनके द्वारा आरक्षित श्रेणी की किसी भी छूट का लाभ प्राप्त न किया गया हो। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 511/1953/2020/एक (1) दिनांक 16.03.2021 द्वारा माननीय विधायक डॉ. हिरालाल अलावा, जी को अवगत कराया गया है।
विस्थापितों हेतु शासन की आर्थिक पुनर्वास योजना
[नर्मदा घाटी विकास]
73. ( क्र. 6607 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के विकासखण्ड बीजाडांडी अंतर्गत किसानों द्वारा बरगी जलाश्य के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई हेतु विगत 15 वर्षों से मांग की जा रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? (ख) बरगी बांध के ऊपर नर्मदा नदी से उद्वहन सिंचाई द्वारा मंडला के किसानों को पानी देने की क्या योजना है? अगर योजना नहीं है तो क्या वर्तमान में इस योजना पर विचार किया जा सकता है? (ग) बरगी बांध विस्थापितों की आजीविका के समस्त संसाधन बरगी बांध के डूब में आ चुके हैं, जिससे समस्त विस्थापितों की स्थिति पलायन पर टिकी हुई है, विस्थापितों के लिए सरकार के पास आर्थिक पुनर्वास की क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) बरगी बांध जलाशय से मण्डला जिले के अंतर्गत विकासखण्ड बीजाडांडी में बरगी बांध के जलाशय से पानी लिफ्ट कर सिंचाई हेतु कोई योजना नहीं है। (ग) बरगी बांध से संबंधित विस्थापन एवं पुनर्बसाहट का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
अधिकारी/कर्मचारियों हेतु नवीन पदोन्नति नीति
[सामान्य प्रशासन]
74. ( क्र. 6612 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में 30 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक अधिकारी/कर्मचारी जो पदोन्नति के पात्र थे, किन्तु बिना पदोन्नति प्राप्त किये सेवानिवृत्त हो चुके हैं? शासन की अनुकम्पा नियुक्ति के क्या नियम हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन द्वारा नवीन पदोन्नति नीति बनाई जा चुकी है? यदि हाँ, तो पदोन्नति नीति की जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो पदोन्नति नीति क्यों नहीं बनाई गई? नीति नहीं बनाये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नवीन पदोन्नति नीति कब तक लागू की जायेगी? अधिकारी/कर्मचारियों को कब से पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या भविष्य में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को पात्रतानुसार पूर्व दिनांक (बेक डेट) से वरिष्ठता प्रदान की जायेगी? पदोन्नति में विलम्ब के कारण अधिकारी/कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विशेष पुनर्वास पैकेज का प्रदाय
[नर्मदा घाटी विकास]
75. ( क्र. 6614 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मा. मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2017 की घोषणा के अनुसार 5, 80, 000=00 रू. का विशेष पुनर्वास पैकेज बड़वानी जिले में कितने लोगों को दिया गया? (ख) कितने प्रकरण अभी तक लंबित हैं? इनका निराकरण कब तक कर के राशि प्रदान कर दी जाएगी? (ग) सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग कर विस्थापनों के पुनर्वास संबंधित समस्याओं का निराकरण करना था, इस संबंध में दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बैठकें हुई? (घ) इन बैठकों में क्या निर्णय लिया गया? जानकारी बैठकवार देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बड़वानी जिले के 1528 हितग्राहियों को मकान निर्माण हेतु राशि रूपये 5.80 लाख का भुगतान किया जा चुका है। (ख) 25 हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक दिनांक 18/11/2020 को संपन्न हुई है। (घ) बैठक का कार्यवृत प्राप्त होना शेष है।
पुनर्वास स्थलों का निर्माण
[नर्मदा घाटी विकास]
76. ( क्र. 6615 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वानी जिले में पुनर्वास संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों वर्ष 2000, 2007 एवं 2017 का पूर्ण पालन हो चुका है? कितने प्रकरण प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रचलन में हैं? (ख) क्या पुनर्वास स्थलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? क्या इन समस्त पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है? प्रत्येक पुनर्वास स्थल की जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2019 में आई बाढ़ के समय धार जिले में सैकड़ों परिवारों को टीन शेड में बसाया गया था। इन विस्थापितों का प्रश्न दिनांक तक निराकरण क्यों नहीं किया गया? (घ) कब तक इसका निराकरण कर दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। आदेश वर्ष 2000 एवं 2017 (2007 का कोई आदेश नहीं है)। 09 विस्थापितों को राशि रूपये 60.00 लाख एवं 31 विस्थापितों को राशि रूपये 15.00 लाख का भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण को भेजे गए हैं। विस्थापित शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित होकर राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले के 3, 128 प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में विचाराधीन हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2019 के मानसून में धार जिले के 1035 परिवारों को अस्थाई टीन शेड में रखा गया था। पात्र 168 परिवारों को पूर्व से तथा 143 परिवारों को कलेक्टर धार के अनुमोदन उपरांत राशि रूपये 5.80 लाख का भुगतान कर दिया गया है। शेष 724 परिवार अपात्र पाये गये हैं। (घ) टीन शेड में निवासरत किसी भी पात्र विस्थापित परिवार को राशि रूपये 5.80 लाख का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।
ग्रामों में जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
77. ( क्र. 6619 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की दिनांक 20.09.2020 की घोषणा अनुसार शिप्रा नदी से महिदपुर रोड (गोगापुर) में जल प्रदाय के लिए योजना बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस योजना का स्टीमेट बतावें। इस योजना के क्रियान्वयन में कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) योजना के प्रारंभ होने व कार्य पूर्णता की समय-सीमा बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना की डी.पी.आर. बनाई गयी है। (ख) डी.पी.आर. की अनुमानित लागत (स्टीमेट) रू. 15.31 करोड़ है। 12 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। योजना की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है, स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जावेगी, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) योजना की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है, स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जावेगी, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
सिंचाई एवं पेयजल योजना की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
78. ( क्र. 6620 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विगत 05 वर्षों में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा कितनी सिंचाई परियोजनाएं कहाँ-कहाँ स्वीकृत की गई? स्थान, नाम, लागत सहित जानकारी देवें। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में कब तक इस विभाग द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के लिए योजनाएं स्वीकृत की जायेगी? (ग) यदि नहीं, तो कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु सिंचाई एवं पेयजल के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मास्क, सेनेटाईजर व पी.पी.ई. किट की खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 6623 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सतना जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सी.एम.एच.ओ. ऑफिस में कोरोना काल के दौरान कितने मास्क, सेनेटाईजर, पी.पी.ई. किट खरीदी गई? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति की प्रति दें। यदि अनुमति नहीं ली गई तो इसके लिए कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में किस-किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सतना जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टोर शाखा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा निर्मित ''एम.पी.औषधि'' पोर्टल के माध्यम से 2500 नग सेनेटाईजर 500ml का क्रय किया गया। मास्क एवं पी.पी.ई. किट का क्रय नहीं किया गया एवं सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में कोरोना काल के दौरान मास्क, सेनेटाईजर एवं पी.पी.ई. किट की खरीद संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) अनुमति की प्रति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सतना जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवा, कोठी, नागौद, उचेहरा, अमदरा, रामनगर, देवराजनगर, रामपुरबघेलान एवं सिविल अस्पताल मैहर, अमरपाटान को मास्क, सेनेटाईजर एवं पी.पी.ई. किट की प्रदायगी की गई।
कोविड मरीजों के ईलाज हेतु निजी चिकित्सालय से अनुबंध
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
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