मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
दिसम्‍बर, 2021 सत्र


शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



जेल में कैदियों को प्रदत्‍त सामग्री

[जेल]

1. ( *क्र. 1112 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जेल में बंद कैदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्तुओं एवं भोजन की सूची उपलब्ध करायें, इसमें उपवास एवं रोजे होने पर दिये जाने वाले व्यंजन की जानकारी देवें तथा किस प्रकार से उपलब्ध कराये जाते हैं? नि:शुल्क या सशुल्क बतावें। (ख) दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार बतायें कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की सेन्ट्रल एवं जिला जेल में कैदियों के दैनिक उपयोग भोजन आदि का कितना भुगतान किस ठेके‍दार/फर्म/व्यक्ति को किया गया? इस अवधि‍ में कितना भंगार आदि की निलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) वर्तमान में जेल विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर किस-किस प्रकार की विभागीय जांच चल रही है? दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक जांच में कितने दोषी पाये गये? उनके नाम, पद एवं वर्तमान स्थिति बतावें तथा जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दर्ज अपराध का भी विवरण देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्तमान में बंदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्‍तुओं एवं भोजन की सूची एवं उपवास एवं रोजे होने पर दिये जाने वाले व्‍यंजन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। उक्‍त सामग्री बंदियों को नि:शुल्‍क प्रदाय की जाती है। (ख) दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार केन्‍द्रीय जेल इन्‍दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्‍वालियर एवं जिला जेल इन्‍दौर में बंदियों को दैनिक उपयोग भोजन आदि पर भुगतान की गई राशि का विवरण एवं भंगार से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वर्तमान में जेल विभाग के दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभागीय जॉंच की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जॉंच में दोषी पाये अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

पैरामेडिकल काउंसिल स्‍टाफ की भर्ती प्रक्रिया

[चिकित्सा शिक्षा]

2. ( *क्र. 1104 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पदस्थ रजिस्ट्रार डॉ. पूजा शुक्ला की नियुक्ति नियमानुसार की गई है? यदि हाँ, तो उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं प्रक्रिया के साक्ष्य प्रदान किया जावे। (ख) डॉ. पूजा शुक्ला, रजिस्ट्रार पैरामेडिकल काउंसिल के शैक्षणिक दस्तावेज प्रदान किए जावे। (ग) क्या पैरामेडिकल काउंसिल में पदस्थ पांडे एवं डॉ. पूजा शुक्ला का एकाधिकार है? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और यदि नहीं, तो पांडे एवं समस्त स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज बतावें।                        (घ) डॉ. पूजा शुक्ला एवं पांडे की नियुक्ति दिनांक से लेकर आज दिनांक तक अचल व चल संपत्ति का विवरण बतावें। प्रश्‍नकर्ता द्वारा बार-बार जानकारी पूछे जाने के बावजूद उक्त सम्बन्ध में जानकारी क्यों प्रदान नहीं की जा रही है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं।                    (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "एक"

सी.सी. खरंजा एवं सामुदायिक भवन निर्माण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

3. ( *क्र. 1238 ) श्री राकेश मावई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत अनुसूचित जाति मोहल्‍लों में सी.सी. खरंजा एवं सामुदायिक भवन निर्माण के लि‍ये प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 371/2021, दिनांक 12.03.2021 में जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्‍याण, मुरैना को दिया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पत्र में उल्‍लेखित सी.सी. खरंजा एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्‍वीकृत‍ि जारी क्‍यों नहीं कराई गई? इन कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक जारी कराकर निर्माण कार्य कराया जावेगा? (ग) जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग, मुरैना में कौन-कौन से कर्मचारी कब से पदस्‍थ हैं? उनके नाम एवं पद तथा पदस्‍थापना वर्ष सहित जानकारी देवें। लंबे समय से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ कर्मचारियों का अन्‍यत्र स्‍थानान्‍तरण क्‍यों नहीं कि‍या गया और कब तक अन्‍यत्र स्‍थानान्‍तरण किया जावेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। प्राप्‍त प्रस्‍तावों को, अन्‍य प्रस्‍तावों के साथ सम्मिलित कर वर्ष 2021-22 के बजट से नियमानुसार अनुमोदन हेतु प्रभारी मंत्री जी को प्रस्‍तुत किए गए हैं। (ख) प्रश्‍नांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शासन की स्‍थानान्‍तरण नीति के अनुरूप आवश्‍यक स्‍थानान्‍तर किये जाते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

घुमक्‍कड़ जाति को आवास

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

4. ( *क्र. 1018 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति कल्‍याण विभाग द्वारा घुमक्‍कड़ जाति तथा लोहापीटा (धूरधोबा) समाज के परिवार रायसेन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कहां-कहां, कब-कब से रह रहे हैं? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में उनको आवास मिल सके, इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? पूर्ण विवरण देवें। (ग) क्‍या रायसेन जिले में लोहापीटा (धूरधाबा) समाज के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत आवास नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? कारण बतायें। (घ) मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण देवें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) विभाग के पत्र क्रमांक 801/482/2018/62, दिनांक 02/08/2018 में दिये गये निर्देशानुसार लाभांवित किया जा रहा है। (ग) विमुक्‍त जाति आवास योजना वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री आवास योजना में समाहित हो जाने से जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्‍यम से नियमानुसार आवास उपलब्‍ध कराये जा रहे हैं। (घ) सिर्फ एक विधायक माननीय श्री रामपाल सिंह का पत्र मुख्‍यमंत्री कार्यालय के माध्‍यम से प्राप्‍त हुआ है। संचालनालय के पत्र दिनांक 19/08/2021 द्वारा समस्‍त कलेक्‍टरों को योजना अंतर्गत लाभांवित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

परिशिष्ट - "दो"

आदिवासी योजनाओं हेतु आवंटित राशि

[जनजातीय कार्य]

5. ( *क्र. 1467 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के प्रश्‍न दिनांक तक ट्राईबल सब-प्लान में कितनी राशि केंद्र सरकार से तथा कितनी राशि म.प्र. सरकार से आवंटित की गई? उक्त राशि किन-किन मदों में खर्च की गई? वर्षवार, प्रखंडवार प्रति सहित पृथक-पृथक बताएं। ट्राईबल सब-प्लान की कितनी राशि जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में किस नियम के तहत किन-किन कार्यों के लिए खर्च की गयी? नियम की प्रति-सहित बताएं। ट्राईबल सब-प्लान के तहत राशि आवंटन एवं खर्च की केंद्र सरकार एवं म.प्र. शासन की क्या-क्या नियम/गाईड लाईन है? प्रति सहित पृथक-पृथक बताएं। (ख) आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, लिपि, रीति-रिवाज को संरक्षित करने के लिए शासन के किन-किन विभागों/संस्थाओं द्वारा कौन-कौन-सी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं का लाभ किन व्यक्तियों/संस्थाओं को किन मानकों पर मिलेगा? प्रति-सहित बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) की योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण जनवरी 2019 से प्रश्‍न-दिनांक तक प्रखंडवार पृथक-पृथक प्रति-सहित बताएं। वर्तमान में प्रदेश की किन-किन भाषाओं, लिपियों, संस्कृतियों पर कब से शासन द्वारा                       क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं? प्रति-सहित बताएं। (घ) जनवरी 2019 से प्रश्‍न-दिनांक तक विभाग को किन विषयों के पत्र ईमेल एवं पोस्ट से प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित किये गये? उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि की ट्रायबल सब प्‍लान में केन्‍द्र सरकार एवं राज्‍य सरकार द्वारा आवंटित राशि एवं उक्‍त राशि की मदवार एवं वर्षवार व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। प्रखण्डवार व्‍ययित राशि की जानकारी एवं जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में कार्यवार व्‍ययित राशि की जानकारी संकलित की जा रही है। आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वित्‍त विभाग द्वारा बजट का प्रावधान किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) आदिवासियों की संस्‍कृति, भाषा, लिपि, रीति-रिवाज को संरक्षित करने के लिये ''जनजाति से संस्‍कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास योजना संचालित है। यह योजना हितग्राही मूलक नहीं होने से व्यक्तियों/संस्‍थाओं को लाभ मिलने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्‍था द्वारा भीली, भिलाली, बारेली, गोंडी, कोरकू एवं मवासी बोलियों के शब्‍दकोष तैयार किये गये हैं तथा इनके लोक गीतों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

खाद, यूरिया, डी.ए.पी. का कृत्रिम संकट

[सहकारिता]

6. ( *क्र. 1571 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अप्रैल 2021 से प्रश्‍न दिनांक 30.11.2021 तक गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जिले की सहकारी समितियों में यूरिया, डी.ए.पी. की कितनी-कितनी आपूर्ति कराई गई? सीजनवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में खाद, यूरिया, डी.ए.पी. वितरण हेतु जिलेवार                                    कितने-कितने कृषकों को कितनी-कितनी भूमि के लिये कितनी-कितनी खाद प्रदाय करने हेतु प्रस्‍ताव शासन को कब भेजा गया था? प्रस्‍ताव के अनुरूप खाद उपलब्‍ध कराई गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) उपरोक्‍त जिलों में नकली खाद विक्रय करने एवं कालाबाजारी किये जाने के कितने मामले संज्ञान में आये और उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 28.10.2021 को माननीय मुख्‍यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी एवं कलेक्‍टर गुना को भी पत्र लिखा गया था। उक्‍त पत्रों पर कब और क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) क्‍या उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के संबंध में सोसायटियों द्वारा वितरण पर्ची में गड़बड़ी, निर्धारित समय-सीमा में खाद वितरण में अन‍ियमितताएं एवं किसानों को खाद नहीं मिलने के कारण स्‍पष्‍ट है कि राज्‍य सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्‍ध कराने में असफल रही है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                                 (ख) प्रश्‍नांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में संचालनालय किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास द्वारा उर्वरक वितरण हेतु भूमि सीमा निर्धारित किये जाने संबंधी प्रस्‍ताव प्राप्‍त न होने से शासन को नहीं भेजा गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्‍त जिलों में नकली उर्वरक विक्रय करने, कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के 10 प्रकरण पाये गये। उक्‍त समस्‍त प्रकरणों में 10 एफआईआर दर्ज कराई गई है। (घ) पत्र दिनांक 28.10.2021 के तारतम्‍य में कार्रवाई हेतु संबंधित जिला कलेक्‍टर को कार्रवाई हेतु लेख किया गया है। प्रदेश में रबी वर्ष 2021-22 में अभी तक 11.60 लाख मे.टन यूरिया, 5.61 लाख मे.टन डी.ए.पी., 3.49 लाख मे.टन एनपीके तथा 7.33 लाख मे.टन एस.एस.पी. उर्वरक उपलब्‍ध कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्‍त कृषकों को अन्‍य उर्वरकों जैसे एनपीके, काम्‍प्‍लेक्‍स एवं एस.एस.पी. के विक्रय के रूप में उपयोग करने हेतु विभिन्‍न माध्‍यमों से प्रचार-प्रसार कर प्रेरित किया गया। अवैध भंडारण, कालाबाजारी आदि जैसी स्थितियों के नियंत्रण हेतु दिनांक 20 अक्‍टूबर 2021 से 20 दिसम्‍बर 2021 तक सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। (ड.) जी नहीं।

परिशिष्ट - "तीन"

यूरिया वितरण की स्थि‍ति

[सहकारिता]

7. ( *क्र. 132 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) प्रदेश में वर्तमान में कृषकों को यूरिया वितरण हेतु सोसायटी में पंजीकृत या अपंजीकृत कृषकों हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? आदेश एवं परिपत्र की प्रति बतावें। (ख) दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक जिलेवार समितियों द्वारा कृषकों को कितनी मात्रा में यूरिया प्रदान किया गया? (ग) यूरिया निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने संबंधी कितने ज्ञापन अथवा शिकायतें प्राप्त हुई तथा इस संबंध में कितनी संख्या में जांच कर कितने प्रकरण दर्ज किए गए?                                           (घ) प्रदेश में वर्तमान अवधि में कुल कितनी मात्रा में यूरिया किस किस कम्पनी से कितना-कितना प्राप्त हुआ? क्या यह मात्रा शासन द्वारा तय की गई अनुमानित मात्रा के बराबर है या अनुमान से कितनी कम है? (ड.) क्या शासन यूरिया वितरण में पूर्णतः असफल रहा है तथा क्या इससे किसानों में अधिक आक्रोश है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ड.) की जानकारी एकत्रित की जा                                     रही है।

महिला प्रताड़ना की शिकायत पर कार्यवाही

[गृह]

8. ( *क्र. 1190 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                     (क) क्‍या ग्राम गुडा पाली थाना जतारा जिला टीकमगढ़ निवासी श्रीमती खिलन अहिरवार द्वारा दबंगों के विरूद्ध जुलाई 2021 से नवम्‍बर 2021 के बीच कई बार प्रताड़ि‍त किये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने की सूचना थाना प्रभारी जतारा को दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो थाना प्रभारी द्वारा 4 माह पूर्व की गई शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) यदि थाना प्रभारी जतारा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्षेत्र में आतंक एवं भय के माहौल को शह देने वाले थाना प्रभारी पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी एवं कब? (घ) विगत छ: माह से ऐसे कितने प्रकरण/आवेदन थाना प्रभारी जतारा के पास लंबित हैं, जिन पर परिणामकारक कार्यवाही नहीं की गई है एवं कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 16.07.2021 को श्रीमती खिलन अहिरवार द्वारा अपने पति श्री ध्यानी अहिरवार के साथ थाना जतारा में आकर अनावेदकों के विरूद्ध मौखिक शिकायत की थी, जिस पर असंज्ञेय रिपोर्ट क्रमांक 261/21 पंजीबद्ध किया गया था। श्रीमती खिलन अहिरवार द्वारा थाना जतारा में दिनांक 22.10.2021 को एक शिकायत आवेदन पत्र दिया था। (ख) थाना प्रभारी जतारा द्वारा 04 माह पूर्व (दिनांक 16.07.2021 को) ध्यानी अहिरवार द्वारा उसकी पत्नी श्रीमती खिलन अहिरवार के साथ थाना आकर की गई रिपोर्ट पुलिस अहस्तक्षेप योग्य होने के कारण अनावेदकों के विरूद्ध एन.सी.आर. क्रमांक-261/21, दिनांक 16.07.2021 पंजीबद्ध की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर अनावेदकों के विरूद्व धारा 107,116 (3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई थी। (ग) पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है, अतः थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं की गयी। (घ) जानकारी संलग्‍न परिश्ष्टि अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे का प्रदाय

[जनजातीय कार्य]

9. ( *क्र. 920 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या वनाधिकार अधिनियम की धारा 2 (ण) एवं धारा 4 (3) में दिसम्‍बर 2005 तक आदिवासियों-वनवासियों को संबंधित भूमि पर काबिज रहने का उल्‍लेख है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या जुलाई 2020 तक राज्‍य शासन को अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासियों एवं परम्‍परागत वनवासियों द्वारा उनके कब्‍जे की वन भूमि का पट्टा लिए जाने हेतु आवेदन प्राप्‍त हुए हैं? यदि हाँ, तो कितने आवेदन प्राप्‍त हुए और प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में उक्‍त आवेदनों का निराकरण नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार है? (ग) क्‍या बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत सिदड़ी के ग्राम खड़क्‍यामहु में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टे के 11 प्रकरण जिला कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में दिनांक 25 जून, 2018 को मान्‍य किए गए थे? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में पट्टा नहीं दिए जाने के क्‍या कारण हैं? क्‍या शासन लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या तथा कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत सिदड़ी के ग्राम खडक्‍यामहू के 11 प्रकरण जिला कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में दिनांक 25.06.2018 को जिला स्‍तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित कर सभी पात्र दावेदारों को वन अधिकार पत्र प्रश्‍नांकित तिथि के पूर्व ही वितरित किये जा चुके हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

बड़वानी जिले में संचालित आश्रम, छात्रावास

[जनजातीय कार्य]

10. ( *क्र. 1067 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले में जनजाति विभाग के कितने आश्रम छात्रावास (अशासकीय सहित) संचालित हैं तथा आश्रम छात्रावासों में कितने शिक्षक, शिक्षिकाएं अधीक्षक, अधीक्षिकाएं एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रश्‍न दिनांक तक कार्यरत हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में संचालित आश्रम विद्यालयों में (अशासकीय सहित) स्‍वीकृत सीट कितनी हैं? (ग) क्‍या जिले में संचालित अशासकीय आश्रम-छात्रावासों में कर्मचारियों को ई-पेमेंट से माहवार नियमित वेतन का भुगतान किया जा                              रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिले में संचालित अनुदान प्राप्‍त अशासकीय छात्रावास/आश्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर प्राप्‍त आवंटन अनुसार                                    ई-पेमेंट के माध्‍यम से माह अगस्‍त 2021 तक का नियमित वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "पांच"

बहोरीबंद में सिविल कोर्ट की स्थापना

[विधि एवं विधायी कार्य]

11. ( *क्र. 1244 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कटनी जिला अंतर्गत बहोरीबंद तहसील में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व से लंबित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो उल्लेखित न्यायालय की स्थापना हेतु क्या पूर्व से निर्मित बी.आर.सी. भवन को न्यायालय स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है तथा न्यायाधीश निवास की चार दीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?                                                     (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, तो तहसील मुख्यालय, बहोरीबंद में सिविल कोर्ट की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं एवं यह भी बतलावें कि‍ यहां पर सिविल कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जतारा दुग्‍ध शीत केन्‍द्र (डेयरी) के संबंध में

[पशुपालन एवं डेयरी]

12. ( *क्र. 1523 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के नगर जतारा में वर्तमान में दुग्‍ध शीत केन्‍द्र कब खोला गया था? आदेश बतावें। प्रतिवर्ष विभाग को कितना लाभ एवं कौन-कौन से ग्राम के कौन-कौन से किसानों को एवं पशु पालकों को लाभ मिल रहा है? सम्‍पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार पूर्व में यह कब खोली गई थी एवं बाद में कब से संचालित है और यह किस अधिकारी एवं कर्मचारियों की देखरेख में चल रही है? सम्‍पूर्ण विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि इसमें कितने ग्राम के पशुपालकों को इसका लाभ मिल रहा है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार उपरोक्‍त कार्य हेतु पशुपालकों से दूध क्रय करने की विस्‍तृत योजना बनाई है, जिससे और अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा? ऐसी योजना की जानकारी प्रदाय करें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) टीकमगढ़ जिले का जतारा दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र दिनांक 01.08.2018 से बुंदेलखण्‍ड दुग्‍ध संघ के अधीन प्रारम्‍भ है। दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र से दुग्‍ध संघ को अतिरिक्‍त आय नहीं होती है। वर्तमान में दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र द्वारा 93 दुग्‍ध सहकारी संस्‍थाओं के माध्‍यम से दुध क्रय कर लगभग 2872 किसानों एवं पशुपालकों को लाभांवित किया जा रहा है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र जतारा वर्ष 1986 से दिसम्‍बर 1999 तक सागर दुग्‍ध संघ के अधीन संचालित रहा, दिसम्‍बर 1999 से सागर दुग्‍ध संघ परिसमापनधीन होने से दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र जतारा बंद रहा। तत्‍पश्‍चात वर्ष 2011-12 से जुलाई 2018 तक ग्‍वालियर सहकारी दुग्‍ध संघ के अधीन एवं माह अगस्‍त 2018 से बुंदेलखण्‍ड सहकारी दुग संघ मर्यादित, सागर के गठन उपरांत संचालित है। श्री संजीव मेहरे, प्रभारी दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र में पदस्‍थ है एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, बुंदेलखण्‍ड सहकारी दुग्‍ध संघ के पर्यवेक्षण में संचालित है। (ग) 93 दुग्‍ध सहकारी संस्‍थाओं के द्वारा दुग्‍ध शीतकेन्‍द्र में दूध प्रदाय किया जा रहा है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) पशुपालकों के आय बढ़ाने की दृष्टि से दुग्‍ध संघ द्वारा पशु नस्‍ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, उन्‍नत चारा बीज, संतुलित पशु आहार प्रदाय आदि के माध्‍यम से दुग्‍ध उत्‍पादन में वृद्धि एवं लागत में कमी कर पशुपालकों की आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

लोक सेवा गारंटी केन्द्र एवं उप केन्द्र हेतु भवन स्वीकृति

[लोक सेवा प्रबन्धन]

13. ( *क्र. 524 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक सेवा गारंटी केन्द्र एवं उप केन्द्र के संचालन हेतु भवन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो सागर जिले में कितने लोक सेवा गारंटी केन्द्र एवं उप केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये गये हैं? विकासखंड वार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या सागर जिला में स्वीकृत लोक सेवा गारंटी केन्द्र शहरी एवं ग्रामीण का भवन पूर्व में स्थापित अनुविभागीय कार्यालय एवं तहसील कार्यालय परिसर में निर्माण किया गया था? यदि हाँ, तो निर्माण की राशि एवं निर्माण अवधि सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में निर्मित लोक सेवा गारंटी भवन शहरी एवं ग्रामीण की दूरी वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय सागर से अधिक हो गई है? यदि हाँ, तो क्या विभाग नवीन कार्यालय के समीप लोक सेवा गारंटी भवन की स्वीकृति प्रदान करेगा? (घ) यदि नहीं, तो लोक सेवा गारंटी केन्द्र शहरी एवं ग्रामीण में पंजीयन एवं अन्य कार्यों हेतु आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े, इस हेतु विभाग लोक सेवा गारंटी केन्द्र को नवीन शासकीय कार्यालय के समीप अन्य भवन में स्थापित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगा?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ, जिला सागर अंतर्गत 13 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। जिला सागर अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त काउंटर/उपकेन्द्र तहसील कार्यक्षेत्र अंतर्गत खोले गये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है।                                                 (ख) जी हाँ, लोक सेवा केन्द्र शहरी एवं ग्रामीण का भवन पूर्व में स्थापित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय परिसर में निर्माण किया गया था। निर्माण की राशि लोक निर्माण विभाग निर्माण एजेन्सी द्वारा रूपये 23.46 लाख में की गई थी। लोक सेवा केन्द्र सागर शहरी निर्माण अवधि 1 वर्ष 4 माह एवं लोक सेवा केन्द्र सागर ग्रामीण अवधि 3 वर्ष 8 माह।                                                         (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) लोक सेवा केन्द्रों में पंजीयन एवं अन्य कार्यों हेतु आमजनों को परेशानी का सामना न करना पड़े इस हेतु सागर शहरी का अतिरिक्त काउंटर/उपकेन्द्र नवीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय सागर/तहसील कार्यालय सागर के परिसर में खोला गया है। लोक सेवा केन्द्र ग्रामीण का अतिरिक्त काउंटर नरयावली/सुरखी एवं शाहपुर की ग्राम पंचायत/नगर परिषद में खोला गया है।

परिशिष्ट - "छ:"

जनजाति नागरिकों के उत्थान हेतु किये गये कार्य

[जनजातीय कार्य]

14. ( *क्र. 1063 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 4449, दिनांक 17.03.2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि प्रदेश में पिछले दस वर्षों में धारा 165 (6) में आदिवासियों की कितनी जमीन को गैर आदिवासी में बेच दिया गया है? (ख) धारा 165 (6) तथा 165 (7) में प्राप्त आवेदन पर लिये गये निर्णय में आदिवासि‍यों के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा गया है या नहीं? इसका मूल्यांकन राजस्‍व विभाग द्वारा किस तरह किया जाता है? (ग) विभिन्न विभागों में जनजाति उपयोजना की राशि का उपयोग उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं? इसका मूल्याकंन विभाग द्वारा किस प्रकार किया जाता है? (घ) विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 में नामांकन की संख्या वर्ष                                 2019-20 से 2020-21 तक की बतावें तथा बतावें की इस अवधि में सायकल, पुस्तकें, गणवेश तथा मध्यान्ह भोजन के हितग्राहि‍यों की संख्या वर्षवार कितनी-कितनी है? (ड.) विभाग द्वारा आदिवासी कृषकों के विकास हेतु, आदिवासियों के जीवनांक में सुधार हेतु, आदिवासियों की वार्षिक आय बढ़ाने तथा आदिवासि‍यों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु क्या-क्या योजनाएं बनाई गईं है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा                                     रही है।

आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

[जनजातीय कार्य]

15. ( *क्र. 82 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार से न मिलने के कारण नहीं दी जा सकी है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कितने आदिवासी छात्रों की कितनी छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है? (ग) उपरोक्त छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है? (घ) क्या राज्य सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केंद्र को प्रस्ताव विलम्ब से भेजने के कारण केन्द्र से राशि नहीं मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कमला नेहरू चिकित्‍सालय में लगी आग

[चिकित्सा शिक्षा]

16. ( *क्र. 1278 ) श्री आरिफ मसूद : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल के अधीन कमला नेहरू चिकित्‍सालय हमीदिया अस्‍पताल परिसर स्थित बाल रोग विभाग के नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाई में दिनांक 08/11/2021 को लगी आग से कितने शिशुओं की मृत्‍यु हुई? उनके नाम, पिता/पति पते सहित विवरण बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या आगजनी की घटना के मामले में विभाग/अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शासन द्वारा डीन गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, अधीक्षक हमीदिया अस्‍पताल, अधीक्षक कमला नेहरू चिकित्‍सालय को लापरवाही के चलते पद से हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो इनको पद मुक्‍त करने का कारण बताने का कष्‍ट करें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल के अधीन कमला नेहरू चिकित्‍सालय, हमीदिया अस्‍पताल परिसर स्थित बाल रोग विभाग के नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाई में दिनांक 08/11/2021 को लगी आग से 04 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जांच में आगजनी का कारण संभवत:                                          शॉर्ट-सर्किट होना पाया गया। (ग) जी हाँ।

परिशिष्ट - "सात"

घुमक्कड़ जनजाति 'मुसहर' की समस्याओं का निदान

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

17. ( *क्र. 1235 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण की कौन-कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं तथा प्रदेश में अब तक किन-किन तहसीलों में उक्त वर्ग के कुल कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है? (ख) यदि प्रश्‍नांश '''' का प्रत्युत्तर सकारात्मक है, तो रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत 20 ग्रामों में घुमक्कड़ जाति के रूप में मुसहर जनजाति के लोग खुले आसमान के नीचे सपरिवार जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी अब तक न तो आवासीय व न ही शैक्षणिक एवं न ही उदर-पोषण की कोई प्रभावी व्यवस्था की जा रही है, ऐसा क्यों? (ग) यदि प्रश्‍नांश '''' का प्रत्युत्तर सकारात्मक है, तो त्योंथर तहसील अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में निवासरत घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ मुसहर जाति के लोगों को आवास व शिक्षा तथा पोषण की प्रभावी व्यवस्था कब तक सुनिश्चित की जाएगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) प्रश्‍नांश '''' में उल्‍लेखित मुसहर जनजाति विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "आठ"

हमीदिया अस्‍पताल में आगजनी की घटना

[चिकित्सा शिक्षा]

18. ( *क्र. 38 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया अस्पताल, भोपाल में आगजनी की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें बच्चे, महिलाओं व अन्य की संख्या की जानकारी वर्ष 2021 के दिन-माह सहित बतावें?                                                                        (ख) राजधानी के हमीदिया अस्पताल में आग लगने के क्या कारण रहे? आगजनी से बचाव की क्या व्यवस्थायें पूर्व से थीं? यदि नहीं, थी तो किसकी जिम्मेदारी निश्चित की गई? (ग) क्या उक्त घटना में मरने वाले परिवारों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी गई? यदि नहीं, दी गई तो क्यों नहीं?                                               (घ) क्या यह सही है कि लोग जीवन रक्षा हेतु अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण लोगों की जान जाये, इसकी जिम्मेदारी शासन द्वारा किस पर निर्धारित की गई है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) हमीदिया अस्‍पताल, भोपाल में आगजनी की घटना में 04 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई, किसी भी महिला एवं अन्‍य की मृत्‍यु नहीं हुई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) हमीदिया अस्‍पताल में आगजनी की घटना न्‍योनेटल वेंटीलेटर के चालू करते ही उत्‍पन्‍न चिंगारी के फलस्‍वरूप वेंटीलेटर में आग लगने की घटना घटी। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) मृतकों के परिजनों की सूची एवं परिजनों को प्रदान की गई मुआवजा राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। उत्‍रांश '''' अनुसार। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

शहीद का दर्जा एवं असाधारण पेंशन का लाभ

[गृह]

19. ( *क्र. 1481 ) श्री बाबू जण्‍डेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वर्गीय श्री बृजेश रावत आर 152 जिला श्योपुर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वाहन दुर्घटना में शहीद हुये थे? (ख) यदि हाँ, तो पुलिस अधीक्षक श्योपुर के पत्र क्र./पु.अ./श्यो./स्था./ए-1803-ए/19, दिनांक 27.09.2019 एवं पत्र क्रमांक/ए-259-, दिनांक 11/02/2020 के द्वारा स्वर्गीय                               श्री बृजेश रावत आर 152 जिला श्योपुर को शहीद का दर्जा एवं असाधारण परिवार पेंशन का लाभ प्रदाय करने का लेख किया गया है? यदि हाँ, तो स्व. श्री बृजेश रावत को अभी तक शहीद का दर्जा एवं असाधारण पेंशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया है? कब तक दे दिया जावेगा? (ग) क्या पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक विसबल, मध्यक्षेत्र भोपाल के पत्र क्र./पु.मु./विसबल/7 (6)/स्मृति दिवस/36/19, दिनांक 03.10.2019 के द्वारा 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस परेड 2019 के अवसर पर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय से भेंट करने हेतु स्वर्गीय आरक्षक क्र. 152 बृजेश रावत, जिला बल श्योपुर के परिजनों को भोपाल बुलाया जाकर मुख्य अतिथि से भेंट करायी गयी थी एवं शहीद स्मारक शिलालेख पर स्वर्गीय बृजेश का नाम शहीद के रूप में अंकित किया गया है? यदि हाँ, तो शहीद हुये श्री बृजेश रावत को अभी तक शहीद का दर्जा एवं असाधारण पेंशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया है? शासन द्वारा कब तक शहीद का दर्जा एवं असाधारण पेंशन का लाभ दे दिया जावेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) श्री बृजेश रावत आरक्षक 152 जिला श्‍योपुर शासकीय कर्तव्‍यों के निर्वहन के दौरान वाहन दुर्घटना में दिवंगत हुए थे। (ख) विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्‍यालय की अध्‍यक्षता में गठित वरिष्‍ठ समिति द्वारा प्रकरण के तथ्‍यों के परीक्षणोपरांत लिए गए निर्णयानुसार तथा मध्‍यप्रदेश (पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 के नियम 3 (चार) की परिधि में प्रकरण नहीं आने के कारण                                              स्‍व. श्री बृजेश रावत आरक्षक 152 को असाधारण परिवार पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।                                                (ग) जी हाँ। पुलिस स्‍मृति शिलालेख पर कर्तव्‍य के दौरान दिवंगत हुए सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम अंकित किए जाते हैं। दिवंगत आरक्षक 152 स्‍व. श्री बृजेश रावत शासकीय कर्तव्‍यों निर्वहन के दौरान वाहन दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर police personnel killed on duty की परिधि में आने से दिवंगत आरक्षक 152 स्‍व. श्री बृजेश रावत का नाम पुलिस स्‍मृति शिलालेख पर अंकित किया गया हैं। प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

जिला ग्वालियर में दर्ज अपराधों के सम्बंन्ध में

[गृह]

20. ( *क्र. 1447 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) ग्वालियर जिले में दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक की स्थिति में                                                  किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध दर्ज हुये हैं? उनके नाम, पता तथा कौन-कौन सी धारायें लगाई गई हैं? क्या इन प्रकरणों में अपराधी पकडे़ गये हैं या फरार चल रहे हैं? जो फरार चल रहे हैं, उनके नाम, पता बतावें, अब इनको कब तक पकड़कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी? ग्वालियर जिले के प्रत्येक थानावार अलग-अलग जानकारी दें। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन पुलिस विभाग के कर्मचारी/अधिकारी हैं, जो दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की स्थिति में एक ही थाना में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, बैज नम्बर सहित सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट करें। क्या शासन या स्थानीय निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई आदेश है कि‍ एक ही स्थान पर 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को तुरन्त हटाया जाये? यदि हाँ, तो इस आदेश की प्रति दें। आदेश दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस कर्मचारी/अधिकारी का किस-किस दिनांक को स्थानान्तरण कहाँ से कहाँ किया गया है? उनका पूरा विवरण दें।                                                               (ग) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में पुलिस विभाग में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार(ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस विभाग के कुल 11 आरक्षक संवर्ग के कर्मचारी हैं, जो दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की स्थिति में एक ही थाने में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं। उनका नाम, पद, बैज नम्बर सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार। जी हाँ, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक-एफ-70/पीएन/-20/2021/तीन/371, भोपाल दिनांक 26.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से गत चार वर्षों के दौरान एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ पुलिस अधिकारियों को अन्यत्र पदस्थ किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह निर्देश जिले के प्रभार में वरिष्ठतम अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी पर लागू किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार

आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के संबंध में

[गृह]

21. ( *क्र. 1008 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर तहसील लवकुशनगर ग्राम मुंडेरी उत्तरी में दिनांक 30/06/2021 को नरेंद्र अहिरवार तनय हरिचरण उम्र 17 साल की मृत्यु के संबंध में कोई अपराध पंजीबद्ध किया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) किसी व्यक्ति को हाथ बांध कर कुएं में डाल दिया जाए और उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हो जाए तो उसे प्रथम दृष्टया क्या माना जाएगा, हत्या या आत्महत्या? उल्लेख करें। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक जांचकर्ता द्वारा हत्या का अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया गया? स्पष्ट करें। जांचकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। दिनांक 30.06.2021 को नरेन्द्र अहिरवार तनय हरिचरण उम्र 17 साल की मृत्यु के संबंध मृतक के पिता हरिचरण अहिरवार की सूचना पर थाना लवकुश नगर में मर्ग क्र. 31/21 कायम किया गया है। वर्तमान में मर्ग जांच जारी है। जांच में आये तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ख) मेडिकोलीगल इंस्टीट्यूट भोपाल के एक्सपर्ट अनुसार मृतक द्वारा मृत्यु सुनिश्चित करने हेतु अपने हाथ बांध लेने का उपक्रम असामान्य नहीं है व शरीर, कपडों, घटना स्थल पर संघर्ष के चिन्हों के अभाव में मृत्यु आत्महत्यात्मक स्वरूप की होना प्रतीत होती है। (ग) मर्ग जांच जारी है। जांच में आये तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

बैंक खाता धारकों के फर्जी हस्‍ताक्षर से राशि का आहरण

[सहकारिता]

22. ( *क्र. 1177 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. गुना की शाखा चंदेरी के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक बैंक खाता धारकों बचत खाता एवं फिक्‍स डिपॉजिट (एफ.डी.) से फर्जी हस्‍ताक्षर से धन र‍ाशि निकालकर हड़पे जाने के संबंध में विभाग को कलेक्‍टर अशोकनगर, पुलिस अधीक्षक अशोकनगर एवं शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक, गुना शाखा चंदेरी जिला अशोकनगर को किस-किस के द्वारा शिकायत की गई? शिकायतकर्ता का नाम, पता एवं उनके बैंक खाता क्रमांक व हड़पी गई राशि सहित विवरण देवें। (ख) क्‍या यह सही है कि जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक गुना की शाखा चंदेरी में पदस्‍थ भृत्‍य श्री शाकित अली खान से प्रबंधक द्वारा अनाधिकृत रूप से केशियर का कार्य लिया जाता था, जिसने दिनांक 04.10.2021 को आत्‍महत्‍या कर ली एवं मृतक शाकित अली खान ने दिनांक 04.10.2021 को मृत्‍यु के पूर्व थाना प्रभारी चंदेरी को एक पत्र लिखकर जिसमें उक्‍त बैंक घोटाले में लिप्‍त अधिकारी/कर्मचारियों के नाम का उल्‍लेख किया गया है? यदि हाँ, तो अधिकारी/कर्मचारियों के नाम एवं पद सहित जानकारी देवें। (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किस अधिकारी से कब जांच कराई गई एवं जांच निष्‍कर्षों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार है। प्राप्‍त 429 शिकायतों में से 11 शिकायत आवेदनों की जांच जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित गुना द्वारा गठित जांचदल द्वारा की गई, जिसमें 7 प्रकरणों में राशि रू. 34.89 लाख की अनियमितता पाई गई है। शेष 418 की जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित गुना की शाखा चंदेरी में श्री शाकित अली खान नाम का कोई कर्मचारी पदस्‍थ नहीं रहा है, परन्‍तु शाखा चंदेरी में श्री शाकिर अली खान नाम के कर्मचारी (सपोर्ट स्‍टाफ) पदस्‍थ था, स्‍टाफ की कमी के कारण शाखा प्रबंधक द्वारा उससे कैशियर का कार्य संपादित कराया जा रहा था। यह सही है कि दिनांक 04.10.2021 को उसके द्वारा आत्‍महत्‍या कर ली गई। पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर से प्राप्‍त जानकारी अनुसार श्री शाकिर अली से मृत्‍यु पूर्व थाना प्रभारी चंदेरी को कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित गुना के द्वारा श्री ब्रज मोहन अग्रवाल विपणन कक्ष प्रभारी की अध्‍यक्षता में गठित दल के द्वारा 11 शिकायतों की जांच अक्‍टूबर 2021 में कराई गई। जांच निष्कर्ष के आधार पर तत्‍कालीन शाखा प्रबंधक एवं कैशियर के विरूद्ध दिनांक 14.10.2021 को थाना चंदेरी में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया तथा तत्‍कालीन शाखा प्रबंधक, श्री ब्रजेश्‍वर दयाल श्रीवास्‍तव को बैंक द्वारा निलंबित किया गया। प्रकरण में शाखा चंदेरी में जांच हेतु आयुक्‍त सहकारिता स्‍तर से उप आयुक्‍त सहकारिता जिला गुना की अध्‍यक्षता में जांचदल का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्‍त। उत्‍तरांश '' अनुसार मृत्‍यु पूर्व                                               श्री शाकिर अली द्वारा कोई पत्र थाना चंदेरी को नहीं देने के कारण शेष जानकारी निरंक।

कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

23. ( *क्र. 1545 ) श्री कमलेश जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या कलेक्‍टर जिला मुरैना के आदेश क्र. 1936, दिनांक 19.04.1986 द्वारा श्री राजेश डण्‍डोतिया, सहा. ग्रेड-2 को सहरिया विकास अभिकरण, मुरैना में नियुक्‍त किया गया था और शासन द्वारा मुरैना-श्‍योपुर जिला पृथक होने से सहरिया विकास अभिकरण जिला श्‍योपुर में चले जाने के कारण कलेक्‍टर जिला मुरैना के आदेश क्रमांक 2419, दिनांक 14.07.1997 द्वारा श्री डण्‍डोतिया को जिला श्‍योपुर के आदिवासी कार्यालय विकास खण्‍ड कराहल में स्‍थानान्‍तरण किया गया था?                                                                        (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या जब आयुक्‍त आदिवासी विकास, भोपाल के आदेश क्रमांक 19137, भोपाल दिनांक 15.07.1997 द्वारा संबंधित श्री डण्‍डोतिया का स्‍थानान्‍तरण कार्यालय सहायक आयुक्‍त, जिला झाबुआ में किया गया था, जहां श्री डण्‍डोतिया को विभागीय कार्यालय विकासखण्‍ड अधिकारी कराहल के आदेश क्र.1985, दिनांक 01.09.1997 द्वारा जिला झाबुआ के लिये कार्य मुक्‍त किया था और शासन के आदेश क्रमांक 25, दिनांक 23.10.1997 द्वारा झाबुआ का स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त किया गया था? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि हाँ, तो श्री राजेश डण्‍डोतिया, सहायक ग्रेड-2 शासन/प्रशासन के किस आदेश अथवा किस नियम के अंतर्गत कार्यालय विकासखण्‍ड अधिकारी कराहल जिला श्‍योपुर के स्‍थान पर कार्यालय जिला संयोजक आदिम जाति कल्‍याण विभाग जिला मुरैना में विगत कई वर्षों से पदस्‍थ होकर कार्यरत हैं? उक्‍त आदेशों एवं नियमों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराते हुये जानकारी प्रदाय की जावे। (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित श्री राजेश डण्‍डोतिया को मूल विभाग कार्यालय सहरिया विकास अभिकरण में अथवा विभागीय कार्यालय विकासखण्‍ड अधिकारी कराहल जिला श्‍योपुर में भेजने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण नियमों को छायाप्रति के साथ प्रस्‍तुत करें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) आयुक्‍त आदिवासी विकास भोपाल के आदेश क्रमांक 19137, भोपाल दिनांक 15.7.1997 द्वारा संबधित                                                                       श्री डण्‍डोतिया का स्‍थानांतरण जिला संयोजक कार्यालय मुरैना से कार्यालय सहायक आयुक्‍त जिला झाबुआ में किया गया था और शासन के आदेश क्रमांक 25, दिनांक 23.10.1997 द्वारा झाबुआ का स्‍थानांतरण निरस्‍त किया गया। चूंकि श्री डण्‍डोतिया का स्‍थानांतरण कार्यालय जिला संयोजक मुरैना से हुआ था। अत: स्‍थानांतरण आदेश निरस्‍त होने पर कार्यालय जिला संयोजक मुरैना में कार्य कर रहे हैं। आदेशों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

पशुचिकित्सकों की पदस्थापना

[पशुपालन एवं डेयरी]

24. ( *क्र. 1483 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों में पशुचिकित्सकों के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालय/औषधालयवार बताएं। उक्त चिकित्सालय एवं औषधालयों में कितने-कितने चिकित्सक कार्यरत होकर कहां-कहां पदस्थ हैं? कितने पद रिक्त हैं व क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कोलारस में संचालित पशु चिकित्सालय/औषधालयों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर पदस्थापना कब तक कर दी जाएगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्‍थानांतरण एवं सेवानिवृत्‍त से। (ख) पशु चिकित्‍सा सहायक शल्‍यज्ञों के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग इंदौर को एवं सहायक पशु चिकित्‍साक्षेत्र अधिकारी के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु पी.ई.बी. को मांगपत्र प्रेषित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "नौ"

मुरैना जिले की गौशालाओं की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

25. ( *क्र. 318 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी गौशालायें स्‍वीकृत हुई हैं, विवरण बतावें? (ख) कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्राम पंचायत को                                                    कितना-कितना भुगतान किया गया तथा कितनी ग्राम पंचायतों को कार्य पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है? विवरण बतावें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अन्‍तर्गत 82 गौशालाएं स्‍वीकृत हुई हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "दस"

 

 

 



भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बैरसिया विधानसभा अंतर्गत सहकारी समितियों के संचालन

[सहकारिता]

1. ( क्र. 57 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा है और इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्राम एवं कृषक संख्‍या आते है समितिवार बतायें। (ख) सहकारी समितियों के संचालन के लिये शासन के क्‍या मापदण्‍ड हैं? (ग) कृषकों की संख्‍या को देखते हुये सहकारी समितियों की संख्‍या का विस्‍तार कर ग्रामीणजन को आसानी से सुविधाएं उपलब्‍ध हो सके इस हेतु शासन की क्‍या कार्य योजना हैं? स्‍पष्‍ट करें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) 20 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाएं, तथा इनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 391 गांव एवं 53,324 कृषक सदस्‍य हैं, समितिवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र -1 अनुसार है(ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्‍ड की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र -2 अनुसार है(ग) मापदण्‍ड को पूर्ण करने वाले प्रस्‍तावों पर इनके पुनर्गठन की अनुमति दी जाती है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

अस्‍पतालों के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

2. ( क्र. 180 ) श्री तरूण भनोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के कमला नेहरू अस्‍पताल में हुये आगजनी में कितने बच्‍चों की मौतें हुई है? इस आगजनी के प्रमुख कारण क्‍या है? क्‍या बच्‍चों की मृत्‍यु के बाद सुपुर्द किये गये शवों को बदलने को लेकर शिकायतें मिली है? (ख) आगजनी के दौरान मृत और घायल पीड़ि़तों के परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, और कितना? (ग) प्रदेश के सभी निजी एवं शासकीय अस्‍पतालों में सुरक्षा मानक स्‍तर को बनाये रखने की जानकारी उपलब्‍ध है? जबलपुर जिले के समस्‍त शासकीय एवं निजी अस्‍पतालों की सुरक्षा मानकों की जानकारी देवें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कमला नेहरू अस्‍पताल में हुई आगजनी में 04 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई। आगजनी का कारण न्‍योनेटल वेंटीलेटर के चालू करते ही उत्‍पन्‍न चिंगारी के फलस्‍वरूप वेंटीलेटर में आग लगने की घटना घटी। जी हाँ। शिकायत शव का डी.एन.ए. टेस्‍ट किया जाकर उनके परिजनों को शव सुपुर्द किये गये। (ख) आगजनी में मृतकों के परिजनों को सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करने की सूची एवं जानकारी का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-01 अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-02 अनुसार है।

बलिदान दिवस के मौके पर शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के व्‍यय

[जनजातीय कार्य]

3. ( क्र. 186 ) श्री तरूण भनोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या 18 सितम्‍बर, 2021 को शंकरशाह एवं रघुनाथ शाह जी की 164 वे बलिदान दिवस पर केन्‍द्रीय मंत्री भारत सरकार का आगमन जबलपुर में हुआ था? यदि हाँ, तो उक्‍त बलिदान दिवस पर प्रदेश शासन के कौन-कौन से विभागों को कार्यों का दायित्‍व सौंपा गया था? विभागों के नामवार एवं उन्‍हें शासन से आवंटित राशियों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) उक्‍त बलिदान दिवस कार्यक्रम में प्रदेश शासन का कुल व्‍यय कितना हुआ?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। संस्‍कृति विभाग, जनसम्‍पर्क विभाग, परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन जबलपुर को दायित्‍व सौंपा गया था। उक्‍त विभागों को राशि आवंटित नहीं की गई है। जिला प्रशासन जबलपुर को राशि रूपये 21.50 लाख आवंटित की गई है। (ख) कुल व्‍यय की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुरैना जिले में सार्वजनिक प्रणाली में गड़बड़ी

[सहकारिता]

4. ( क्र. 205 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है मृगपुरा साख सहकारी समिति मुरैना का एक कर्मचारी जो अपराधिक प्रवृत्ति का है उसे विधानसभा सुमावली की अनेक समितियों के खाद्य वितरण की व्यवस्था दी गई है क्यों? क्या स्थानीय समितियों में जिम्मेदार कर्मचारियों का अभाव है? (ख) क्‍या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी की शिकायत जिलाधीश मुरैना को दिनांक 16.4.2020 एवं 30.04.2020 को जनप्रतिनिधियों द्वारा उसके अपराधिक प्रकरणों की संख्या धाराओं सहित की थी? उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, क्या उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के कर्मचारी की राजनैतिक पहुंच के कारण अधिकारी कार्यवाही करने का साहस नहीं कर पा रहे है? (ग) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी की समिति द्वारा बाजरा, सरसों, खरीदी, असत्य पंजीयन करा कर किसानों के नाम पर कूटरचित दस्तावेजों से किसानो के नाम पर पंजीयन करा कर राशि अपने खातों में डलवाई जिसकी शिकायत ग्राम बघपुरा के किसानों द्वारा जिलाधीश मुरैना को की गई उस पर जांच कर कार्यवाही कब तक की जावेगी समय सीमा बताई जावें। (घ) क्या यह भी सही है उक्त कर्मचारी जनता को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्‍न उपलब्ध न कराकर आधी मात्रा में खाद्यान्‍न प्रदान करता है? जिसकी शिकायत कई बार हुई क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, मृगपुरा को खाद्य विभाग द्वारा अन्‍य समितियों से संबंधित शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों का आवंटन/अटेचमेंट किया गया है। आवंटन/अटेचमेंट किये जाने के कारणों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। मृगपुरा समिति के कर्मचारी श्री बच्‍चू सिंह गुर्जर के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हुये थे जिनमें से 2 प्रकरणों में दोषमुक्‍त किया है, एक प्रकरण में एक वर्ष की सजा दी गई थी जिसके विरूद्ध अपील किये जाने पर जमानत पर मुक्‍त कर कारावास के दण्‍डादेश को स्‍थगित किया गया है। सजायाफ्ता कर्मचारी से कार्य लिये जाने का तथ्‍य संज्ञान में आने पर सेवा से हटाने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) जी हाँ। शिकायतों की जांच अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के माध्‍यम से तत्‍कालीन कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी से कराई जा रही थी परन्‍तु तत्‍समय कोविड - 19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण जांच कार्य खाद्य विभाग मुरैना के स्‍तर पर लंबित है। (ग) इस संबंध में खाद्य विभाग मुरैना स्‍तर पर प्राप्‍त शिकायत की जांच कराई गई जो निराधार पाई गई थी। (घ) इस संबंध में उचित मूल्‍य दुकानों से संबंधित पात्र परिवारों द्वारा कोई शिकायत जिला स्‍तर पर दर्ज नहीं कराई गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बारह"

आदिवासियों को कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराया जाना

[जनजातीय कार्य]

5. ( क्र. 307 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जिले में प्रश्‍न दिनांक तक वनाधिकार कानून के अंतर्गत कितने ऐसे मामले हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारं‍परिक आदिवासियों द्वारा किए गए भूमि स्‍वामित्‍व के दावों को विभिन्‍न आधारों पर खारिज किया गया है? (ख) इनमें से कितने मामलों से सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण दावे निरस्‍त हो गए? (ग) क्‍या सरकार ने वनाधिकार का दावा करने वाले आदिवासियों की सहायता के लिए परामर्श या कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराई है? यदि हाँ, तो क्‍या सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति के 230 एवं अन्‍य परंपरागत वन निवासियों के 55 कुल 285 दावे विभिन्‍न कारणों से निरस्‍त किये गये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (ख) सबूतों के अभाव (साक्ष्‍य के अभाव) में 04 दावे निरस्‍त किये गये है। प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण कोई दावा निरस्‍त नहीं किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (ग) कानूनी परामर्श या कानूनी सहायता हेतु किसी भी आवेदक का आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता

व्‍यापम घोटाले से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही

[गृह]

6. ( क्र. 308 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्‍यापम घोटाले से संबंधित प्रकरण सी.बी.आई. को सुपुर्द करने के बाद कितने प्रकरण एस.टी.एफ. द्वारा दर्ज किए गए एवं कितनों में खात्‍मा लगाया गया? (ख) एस.टी.एफ. द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किए गए कितने प्रकरणों पर खात्‍मा लगवाया गया? जबकि वह संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट पर दर्ज किए गए थे। ऐसे में इन प्रकरणों पर किस आधार पर खात्‍मे की कार्यवाही की गई? (ग) परिवहन आरक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षित सीटों के लिये महिला अभ्‍यार्थियों का फिजीकल टेस्‍ट पुरूष अभ्‍यार्थियों के लिये निर्धारित मापदण्‍डों के अनुसार किया गया। महिला अभ्‍यार्थियों का उन पर खरे न उतरने पर उन सीटों को पुरूष अभ्‍यार्थियों से भरा गया। क्या सरकार द्वारा पूर्व में भी महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों को पुरूष अभ्‍यार्थियों द्वारा भरा गया है? यदि हाँ, तो कब? (घ) क्‍या व्‍यापम घोटाले में पीएमटी 2012 तथा पीएमटी 2013 की परीक्षा में व्‍यापम द्वारा जांच में पाए गए रोल नम्‍बर सेटिंग्‍स पर विभिन्‍न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए? यदि हाँ, तो बताए कि पीएमटी 2007 से 2011 तक रोल नम्‍बर सेटिंग्‍स पर प्रकरण क्‍यों नहीं किए गए? (ड.) माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय ने व्‍यापम घोटाले में विधान सभा में जून 2013 में प्राप्‍त किस गुमनाम पत्र का जिक्र किया था? उस संदर्भ में अभी तक क्‍या अनुसंधान किया गया? यदि उल्‍लेखित पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ तो क्‍या मुख्‍यमंत्री महोदय के असत्‍य कथन का व्‍यापम की जांच को भ्रमित करने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लघु वनोपज से संबंधित प्रावधान

[जनजातीय कार्य]

7. ( क्र. 329 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वन अधिकार कानून 2006, पेसा कानून 1996 एवं संविधान की 11वीं अनुसूची में लघु वनोपज के संबंध में क्‍या प्रावधान दिए जाकर किस-किस को क्‍या-क्‍या अधिकार सौंपा गया है, वन विभाग को क्‍या-क्‍या अधिकार दिया है? (ख) वन अधिकार कानून 2006, पेसा कानून 1996 एवं 11वीं अनुसूची में लघु वनोपज का व्‍यापार किये जाने हेतु सहकारी समितियां बनाए जाने की छूट              किस-किस धारा में किस-किस को प्रदान की गई है? (ग) जनजातीय कार्य विभाग ने जनवरी 2008 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक लघु वनोपज के संबंध में किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र, आदेश, निर्देश जारी किये हैं? (घ) लघु वनोपज का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायती राज संस्‍थाओं और संग्राहकों को सौंपे जाने के संबंध में विभाग क्‍या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) वन अधिकार कानून 2006, पेसा कानून 1996 तथा संविधान की 11वी अनुसूची के संबंधित अंशों की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है(ख) वन अधिकार कानून 2006, पेसा कानून 1996 एवं 11वीं अनुसूची के संबंधित नियमों की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र, परिपत्र, आदेश, निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है(घ) लघु वन उपज का नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार पंचायती राज्‍य संस्‍थाओं और संग्राहकों को सौंपे जाने के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं एवं आदेशों की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-द अनुसार है।

सामुदायिक वन अधिकार

[जनजातीय कार्य]

8. ( क्र. 330 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले की बैतूल जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मोवाड़ के ग्राम भोपाली में आदिवासियों के देव स्‍थान से संबंधित गत चार वर्षों में किस-किस समिति और ग्राम सभा ने सामुदायिक वन अधिकार के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रस्‍ताव पारित किया? प्रस्‍ताव के बाद भी सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी प्रदान क्‍यों नहीं किया गया? (ख) सामुदायिक वन अधिकार से संबंधित उत्‍तर वन मण्‍डल बैतूल, उप वन मण्‍डल सारनी एवं वन परीक्षेत्र रानीपुर ने किस-किस विषय पर किस-किस दिनांक को सहायक आयुक्‍त बैतूल एव जनपद पंचायत बैतूल को पत्र लिखे? (ग) आरक्षित वन क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकार के दावे से संबंधित कक्ष का मानचित्र बनाने और भूमि की रीडिंग लिए जाने में बार-बार गलती किए जाने का क्‍या-क्‍या कारण रहा है? गलती किए जाने के लिए शासन किसे जिम्‍मेदार मानता है? (घ) भोपाली क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकार पत्र कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) ग्राम सभा मोवाड, उपखण्‍ड स्‍तरीय वनाधिकार समिति बैतूल एवं जिला स्‍तरीय वनाधिकार समिति बैतूल के प्रस्‍ताव एवं जिला स्‍तरीय वनाधिकार समिति बैतूल द्वारा पारित प्रस्‍ताव में उक्‍त प्रकरणों में कमी पूर्ति देखी जाकर वन अधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु सर्व सम्‍मति से पारित प्रस्‍ताव की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। प्रकरण में कमी पूर्ति न होने के कारण प्रश्‍नांकित दिनांक तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया गया। (ख) उत्‍तर वनमंडल बैतूल, उपवन मंडल सारनी द्वारा सहायक आयुक्‍त बैतूल एवं जनपद पंचायत बैतूल को लिखे गये पत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) उक्‍त कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाती है। प्रकरण में कमी पूर्ति होने उपरान्‍त प्रकरण सहायक आयुक्‍त कार्यालय को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल से प्राप्‍त होने पर उन्‍हें उत्‍तर वन मंडल बैतूल को भेजा जाता है जिससे गलती की जानकारी वन मंडल उत्‍तर बैतूल द्वारा बतायी जाकर प्रकरण पुन: सुधार हेतु सहायक आयुक्‍त कार्यालय को 02 बार प्राप्‍त हुये है जिन्‍हें पुन: सुधार हेतु जनपद पंचायत बैतूल को भेजा गया है। वर्तमान तक नस्‍ती मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल से अप्राप्‍त है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है। (घ) भोपाली क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रक्रिया अर्द्धन्‍यायिक स्‍वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथेरेपी मे निर्धारित सीटों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

9. ( क्र. 496 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश के किन-किन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथेरपी चिकित्‍सा पद्धति के अध्‍ययन हेतु कितनी सीटें निर्धारित हैं? वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में किन-किन कॉलेजों में कितने छात्र-छात्राएं उक्‍त संकाय में अध्‍ययनरत हैं? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश में फिजियोथेरेपी चिकित्‍सा पद्धति के छात्र-छात्राओं हेतु इंदौर एवं जबलपुर के कॉलेजों में ही सीटें निर्धारित हैं? यदि हां, तो राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज एवं ग्‍वालियर के गजरा राजा चिकित्‍सा महाविद्यालय में उक्‍त पाठ्यक्रम क्‍यों नहीं प्रारंभ किया गया? (ग) क्‍या शासन भोपाल एवं ग्‍वालियर के सरकारी कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से प्रश्‍नांकित चिकित्‍सा पद्धति की सीटें आरक्षित कर छात्र-छात्राओं को अध्‍ययन की सुविधा प्रदान करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) फिजियोथेरेपी पाठयक्रम के संचालन हेतु शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय इंदौर, जबलपुर, रीवा एवं सागर में सीट्स निर्धारित की गई है। निर्धारित सीट्स एवं अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय, रीवा एवं सागर में भी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार सीट निर्धारित है। (ग) म.प्र. सह चिकित्‍सीय परिषद् में विधिवत आवेदन प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात राज्‍य शासन की अनुमति उपरांत वांछनीय प्रश्‍नांकित पद्धति में आवेदक चिकित्‍सा शिक्षा महाविद्यालय में सीटें आवंटित की जावेंगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तेरह"

शिक्षकों की पदस्‍थापना करना

[जनजातीय कार्य]

10. ( क्र. 508 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मंडला जिले के सभी प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं उच्‍च माध्‍यमिक विद्यालयों में पर्याप्‍त शिक्षक पदस्‍थ है? यदि नहीं तो कब तक शिक्षकों की भर्ती एवं पदस्‍थापना की जावेगी? (ख) मण्‍डला जिले के ऐसे कितने प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालय हैं जहां मात्र एक या दो से कम शिक्षक पदस्‍थ हैं? विकासखण्‍डवार, नामजद जानकारी उपलब्‍ध करावें? (ग) मण्‍डला जिले के मेन रोड से लगे विद्यालयों में पर्याप्‍त शिक्षक पदस्‍थ हैं? वहीं ग्रामीण आंचलों के स्‍कूल जो मेन रोड से 10 या 20 कि.मी. दूर के गांवों के स्‍कूलों में मात्र 01 या 02 शिक्षक ही पदस्‍थ है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो क्‍या 10 या 25 कि.मी. मेन रोड से दूर के ग्रामीण आंचलों के स्‍कूलों में शिक्षकों की संख्‍या बढ़ाई जायेगी? इस विसंगति के जिम्‍मेदार अधिकारी कौन है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। मंडला जिलें की शिक्षण संस्‍थाओं में 67 उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। माध्‍यमिक शिक्षकों की चयन सूची जारी की गई है, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु म.प्र. प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं? (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍न अनुरूप पदस्‍थ शिक्षकों की शालावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) रिक्‍त पदों के विरूद्ध शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्‍यवस्‍था की गई है। प्रश्नांश (क) में दिये गये उक्‍त उल्‍लेखानुसार शिक्षकों की पदस्‍थापना की गई है, भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी प्रक्रिया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

सहारा इंडिया एवं अन्‍य चिटफंड कंपनियों द्वारा भुगतान

[गृह]

11. ( क्र. 531 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक सहारा इंडिया लिमिटेड और चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता का जमा पैसा भुगतान नहीं करने के संबंध में कितनी कितनी शिकायतें प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राप्त हुई हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (ख) प्रदेश में सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा कितने लोगों से, कितनी धनराशि हड़पने का अनुमान है? राज्य सरकार आम लोगों को चिटफंड कंपनियों की ठगी से बचाने और उन्हें रकम वापस दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही हैं। शासन द्वारा इन कंपनियों को मध्यप्रदेश में कब तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? (ग) सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 793 दिनांक 17/12/ 2019 एवं प्रश्न क्रमांक 54 दिनांक 21/09/2020 के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रतो राय पर रतलाम जिले के आलोट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है यदि हाँ, तो उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में क्या कार्रवाई अभी तक की गई हैं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।               (ख) सहारा इण्डिया कंपनी एवं अन्य चिटफण्ड कंपनियों द्वारा लोगों से धनराशि की धोकाधड़ी की है उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। शासन द्वारा चिटफण्ड कंपनियों की अनियमित्ता एवं राशि गबन के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने हेतु जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी जिला पुलिस अधीक्षको को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सहारा इण्डिया कंपनी एवं अन्य चिटफण्ड कंपनियों की शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर कैम्प लगाए गए हैं। उक्त प्रक्रिया लगातार जारी है। शासन द्वारा चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है एवं अब तक हजारों निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलाए गए है। चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की लगातार मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। शिकायतें मिलने पर ‘‘म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000’’, ‘‘दि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट 2019’’ के अंर्तगत विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ ‘’ ‘’ ‘एवं अनुसार(घ) जी हाँ। आरोपी सुब्रतराय सहारा को गिरफ्तार करने हेतु सहारा इण्डिया कंपनी के मुख्य कार्यालय लखनऊ जाकर आरोपी की तलाश की गई, परंतु आरोपी नहीं मिला गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

सामूहिक विवाह के शासकीय प्रावधान

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

12. ( क्र. 547 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में 2013 से लेकर अब तक कितने मुख्‍यमंत्री सामूहिक विवाह किये गये? क्‍या सभी को शासन की योजना के तहत लाभ दिया गया? नाम, पता सहित जानकारी देवें। योजना के तहत शासन के क्‍या प्रावधान थे? (ख) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में विवाह सहायता योजना के कितने प्रकरण लंबित है? कितने प्रकरण में राशि प्रदाय नहीं की गयी? क्‍या कारण हैं? दोषी कौन है, दोषी पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र की विधायक निधि से 2013 से 2018 तक क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? सूची सहित जानकारी देवें। जनसंपर्क निधि एवं स्‍वेच्‍छानुदान किस-किस को प्रदाय किये गये? (घ) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में 2013 से अब तक कितने कार्यों का मूल्‍यांकन एवं सत्‍यापन किया गया? छायाप्रति सहित जानकारी देवें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह/निकाह योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 1151 जोड़े, वर्ष 2015-16 में 541 जोड़े वर्ष 2016-17 में 1051 जोड़े, वर्ष 2018-19 में 1510 जोड़े तथा वर्ष 2019-20 में 18 जोड़े कुल 4271 जोड़ों का सामूहिक विवाह/निकाह करवाया गया। योजना प्रावधान अनुसार लाभार्थी कन्याओं को लाभ प्रदाय किया जा चुका है। लाभार्थियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सेंधवा व नगर पालिका सेंधवा से प्राप्त जानकारी अनुसार विवाह सहायता का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला योजना अधिकारी बड़वानी से प्राप्त जानकारी वर्ष 2013 से 2018 तक विधायक निधि से किये गये कार्यों के प्रमाण पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। जनसंपर्क निधि एवं स्वेच्छानुदान मद से कराये गये कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (घ) जिला योजना अधिकारी, बड़वानी से प्राप्त जानकारी वर्ष 2013 से 2018 तक 132 कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' '' अनुसार।

हवाई फायर पर कार्यवाही

[गृह]

13. ( क्र. 548 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) 26 जनवरी 2021 को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सेंधवा प्रांगण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व एवं तहसीलवार सेंधवा द्वारा जेल प्रहरी की बंदूक लेकर हवाई फायर किये गये थे। उक्‍त मामले में प्रकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 27.01.2021 को थाना प्रभारी सेंधवा को प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) उक्‍त प्रकरण में प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 27.01.2021 को माननीय विधायक द्वारा थाना प्रभारी सेंधवा को दिये गये आवेदन पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सेंधवा जिला बड़वानी द्वारा की गई। जांच में संज्ञेय अपराध के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने योग्य कोई तथ्य प्रकाशित नहीं हुए थे। (ख) उत्तर प्रश्‍नांश ‘‘‘‘ में समाहित है।

दवाओं की खरीदी एवं वितरण

[चिकित्सा शिक्षा]

14. ( क्र. 640 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित जयारोग्य चिकित्सालय समूह में दवाओं के लिये शासन द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एवं 1 अप्रैल 2021 से उत्तर दिनांक तक कितनी बजट राशि उपलब्ध कराई गई? उक्त राशि में से कितनी व्यय की गई? (ख) उक्त अवधि में उपलब्ध राशि में से किस-किस संस्था द्वारा कौन-कौन सी दवाइयां मंगाई गई एवं उनकों                कितना-कितना भुगतान किया गया? (ग) उक्त अवधि में जयारोग्य चिकित्सालय समूह की ओ.पी.डी. में आने वाले सभी पात्र मरीजों को चिकित्सक द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां क्या निःशुल्क उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ, तो, माहवार लाभान्वित मरीजों की संख्या एवं उनकों दी गई दवाइयों का विवरण उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं तो क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जयारोग्‍य चिकित्‍सालय समूह ग्‍वालियर में दवाओं के लिए शासन द्वारा निम्‍नानुसार आंवटन उपलब्‍ध कराया गया- (राशि रूपये में)

वर्ष

आवंटन

व्‍यय

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021

5,21,48,000.00

5,19,75,994.00

1 अप्रैल 2021 से उत्‍तर दिनांक तक

9,39,75,959.00

8,41,98,742.00

(ख) उक्‍त अवधि में उपलब्‍ध राशि में से संस्‍थाओं द्वारा मंगाई गई दवाओं की सूची एवं भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 एवं 2 अनुसार। (ग) जी हाँ। माहवार लाभांवित मरीजों की संख्‍या की जानकारी एवं मरीजों को दी गई दवाओं का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोविड -19 के दौरान भर्ती मरीजों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

15. ( क्र. 641 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) कोविड -19 के दौरान (प्रारम्भ से उत्तर दिनांक तक) जयारोग्य चिकित्सालय समूह अन्तर्गत कोविड वार्डों में कुल कितने मरीज भर्ती हुये? इनमें से कितने मरीज लामा (LAMA. लीव अगेंस्ट मेडीकल एडवाईज) हुये? कितने मरीज रेफर किये गये एवं कितने मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किये गये?             (ख) कोविड-19 के दौरान (प्रारम्भ से उत्तर दिनांक तक) जयारोग्य चिकित्सालय समूह अन्तर्गत मरीजों के उपचार हेतु कितने टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन किस स्थान/संस्थान से किस दिनांक को प्राप्त हुये एवं जयारोग्य चिकित्सालय समूह में लगे प्लांटों से कितनी मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ एवं कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का वास्तविक रुप से उपयोग हुआ? दिनांकवार जानकारी दें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गजराराजा महाविद्यालय के जयारोग्‍य चिकित्‍सालय समूह ग्‍वालियर के कोविड वार्डों में कुल 4215 मरीज भर्ती हुये। लीव अगेंस्‍ट मेडिकल एडवाईज मरीजों की संख्‍या 120 हैं। किसी भी मरीज को रेफर नहीं किया गया। कुल 3118 मरीज ठीक होकर डिस्‍चार्ज किये गये। (ख) कोविड-19 के दौरान जयारोग्‍य चिकित्‍सालय समूह ग्‍वालियर में कोविड-19 के मरीजों के उपचार हेतु 76 टैंकर लिक्विड ऑक्‍सीजन प्राप्‍त हुई। जयारोग्‍य चिकित्‍सालय समूह ग्‍वा‍लियर में लगे प्‍लांटों से लिक्विड ऑक्‍सीजन का उत्‍सर्जन एवं वास्तिक रूप से उपयोग की दिनांकवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौदह"

पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा विभागीय निर्माण कार्य

[गृह]

16. ( क्र. 713 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा पुलिस विभाग से संबंधित सिविल निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के सिविल निर्माण कार्य की एजेन्सी के रूप में कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार पुलिस हाउसिंग द्वारा निर्मित किये गये अन्य विभागों के भवन का भविष्य में रख-रखाव (मेंटेनेंस) रंगरोगन आदि भी पुलिस हाउसिंग द्वारा ही किया जावेगा? तथा इस हेतु बजट आवंटन का प्रावधान किस प्रकार किया जावेगा? यदि नहीं तो इस हेतु क्या व्यवस्था निर्मित की गई है तथा क्या भविष्य में गुणवत्ताहीन निर्माण की स्थिति में सुधार प्रक्रिया किस प्रकार से होगी?              (ग) क्या पुलिस हाउसिंग द्वारा एजेन्सी के रूप में निर्माण किये जा रहे कार्यों के लोकार्पण/भूमिपूजन कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कार्यों के शीलालेख पर आमंत्रित जनप्रतिनिधियों के नामो को अंकित किया जाना होता है? यदि ऐसा नहीं होने या किये जाने पर जिम्मेदारी किस स्तर के अधिकारियों की होती है तथा इस प्रकार की उपेक्षा की बारम्बारता पर किस प्रकार का प्रावधान है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) रख-रखाव हेतु एजेन्सी निर्धारण सबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा। म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण नहीं किया जाता। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लोकार्पण/भूमि पूजन का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाता है।

प्राचार्य के स्थगन की समय-सीमा

[जनजातीय कार्य]

17. ( क्र. 714 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रभारी प्राचार्य, हाई स्कूल तोरनोद विकाखण्ड धार का स्थानांतरण शासन द्वारा किया गया था तथा इस पर संबंधित द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है?                (ख) यदि हाँ, तो स्थगन किस आधार पर, किन शर्तों पर कितनी समयावधि‍ हेतु माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया? (ग) क्या उक्त स्थगन में माननीय न्यायलय द्वारा पिटिशन डिस्पोस ऑफ करते हुए पिटिशनर को फ्रेश रिप्रजेंटेशन प्रस्तुत करने पर विभाग से स्पिकिंग आदेश को निर्धारित समयावधि‍ में जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया था? (घ) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकरण में विभाग द्वारा संबंधित के रिप्रेजेंटेशन प्राप्त कर स्पिकिंग आदेश जारी कर अन्यत्र स्थानांतरित कर कार्यमुक्त किया गया है? यदि नहीं तो अत्यधिक विलम्ब का क्या कारण रहा है? (ड.) क्या विभाग इस संबंध में क्या कोई आगामी कार्रवाई करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) शा. हाईस्‍कूल तोरनोद में प्राचार्य का पद रि‍क्‍त होने तथा आवेदक की पत्‍नी धार जिले में पदस्‍थ होने के आधार पर आवेदक के अभ्‍यावेदन का निराकरण प्रतिवादी क्र.01 द्वारा 04 सप्‍ताह में किए जाने के निर्देश पारित करते हुए स्‍थगन दिया गया। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। अभ्‍यावेदन के निराकरण हेतु आवेदक को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्‍यम से सुनवाई हेतु दिनांक 24/11/2021 तिथि नियत की गई थी। आवेदक द्वारा अस्‍वस्‍थ्‍य होने की सूचना देते हुए आगामी सुनवाई करने के अनुरोध पर पुन: दिनांक 29/12/2021 को तिथि नियत की गई है। (ड.) सुनवाई पश्‍चात आगामी कार्यवाही की जावेगी।

हमीदिया अस्‍पताल में आगजनी की घटना

[चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 741 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया अस्‍पताल में बच्‍चों के वार्ड में आगजनी की घटना किस लापरवाही से हुई? क्‍या दोषियों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो किस तरह की कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) हमीदिया अस्‍पताल में 12 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु अस्‍पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई, क्‍या भविष्‍य में ऐसी घटना न होने के लिए अस्‍पताल की व्‍यवस्‍थाओं में सुधार किया गया है? यदि हाँ, तो किस प्रकार का सुधार किया है और यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या भोपाल स्थित हमीदिया में लाखों रूपए की दवाएं एक्‍सपायर हो गई हैं? यदि हाँ, तो कारण बतायें एवं कितनी राशि की दवाएं एक्‍सपायर हुई है? (घ) क्‍या सरकार द्वारा इस मामले की जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गए हैं और उन पर क्‍या कार्यवाही की गई है? (ड.) क्‍या कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्‍शन हमीदिया अस्‍पताल से चोरी हो गये थे? उक्‍त घटना की जांच की गई अथवा नहीं? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? इंजेक्‍शन कहाँ गये, पता चला कि नहीं?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) हमीदिया अस्‍पताल में बच्‍चों के वार्ड में आगजनी की घटना न्‍योलेटर वेंटीलेटर के चालू करते ही उत्‍पन्‍न चिंगारी के फलस्‍वरूप वेंटीलेटर में आग लगने की घटना घटी। जी हां, घटना पश्‍चात विभाग द्वारा अधिष्‍ठाता, गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, अधीक्षक हमीदिया चिकित्‍सालय एवं संचालक, कमला नेहरू अस्‍पताल को उनके प्रभार से मुक्‍त किया गया तथा सी.पी.ए. के कार्यपालन यंत्री की सेवाएं मूल विभाग को वापिस की गई एवं उपयंत्री विद्युत यंत्रि‍की को निलंबित किया गया। विभागीय आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-01 अनुसार है। (ख) जी नहीं। आगजनी में 04 शिशुओं की मृत्‍यु हुई। जी हाँ। भविष्‍य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कमला नेहरू अस्‍पताल भवन समेत समस्‍त चिकित्‍सालय में फायर सेफ्टी तथा इलेक्ट्रानिक ऑडिट का कार्य पुन: कराया गया है तथा सतत् रूप से संबंधित निकाय से फायर एन.ओ.सी. प्राप्‍त करने के निर्देश जारी किये गये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-02 अनुसार है। (ग) जी हाँ। हमीदिया चिकित्‍सालय, भोपाल टर्सरी स्‍तर का चिकित्‍सालय है, जहां पूरे म.प्र. मरीज उपचार हेतु आते है, अत: भण्‍डार में पर्याप्‍त दवाइयां का बफर स्‍टॉक रखा जाता है, समस्‍त दवाइयां का क्रय चिकित्‍सालय के विभिन्‍न विभागों की मांग अनुसार किया जाता है समस्‍त विभागाध्‍यक्षों को निकट भविष्‍य में एक्‍सपायर होने वाली दवाइयां की जानकारी भेजी जाती है। विगत तीन वर्षों में हमीदिया चिकित्‍सालय, भोपाल में रूपये 3907345.16 की दवाइयां एक्‍सपायर हुई है। (घ) जी हाँ। जांच में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। जांच रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-03 अनुसार है। (ड.) जी नहीं। जी हाँ। जांच में स्‍टॉक नियमित एवं सही रूप में पाया गया। जांच रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-04 अनुसार है।

सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु भवनों का निर्माण

[जनजातीय कार्य]

19. ( क्र. 835 ) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूहों (PVTG) हेतु कितने निर्माण/विकास कार्य जबलपुर संभाग हेतु स्‍वीकृत है? जिलेवार बतावें। उक्‍त योजनान्‍तर्गत कितने निर्माण कार्य विभाग में प्रस्‍तावित है? विभाग में उक्‍त योजनान्‍तर्गत जिला जबलपुर में 2 करोड़ की राशि से स्‍वीकृत भवन हेतु बरगी विधानसभा अंतर्गत आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र के ग्राम पंचायत घुन्‍सौर के ग्राम घाना में उपयुक्‍त शासकीय भूमि भी उपलब्‍ध है तो विभाग ग्राम घाना में कब तक भूमि आवंटित की जाएगी? (ख) मुख्‍यमंत्री कार्यालय पत्र क्रमांक 4582/सीएमएस/एमएलए/096 दिनांक 30.09.21 से विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? उक्‍त के संबंध में किये गये पत्राचार/नस्‍ती/प्रस्‍तावों की प्रति बतावे। कब तक स्‍वीकृति दी जावेगी? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता का पत्र क्रमांक 30/भोपाल/21 दिनांक 27.09.21 विभागीय मंत्री जी को प्रेषित पत्र विभाग को प्राप्‍त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्‍त पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? उक्‍त के संबंध में किये गये पत्राचार/नस्‍ती/प्रस्‍तावों की प्रति उपलब्‍ध करावें। कब तक स्‍वीकृति दी जावेगी? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 734, 696/वि.बरगी/21 दिनांक 16.09.21 विभागीय मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र विभाग को प्रस्‍तुत हुए है? यदि हाँ, तो उक्‍त पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? उक्‍त के संबंध में किये गये पत्राचार/नस्‍ती/प्रस्‍तावों की प्रति उपलब्‍ध करावें। कब तक स्‍वीकृति दी जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) विभाग में पी.व्‍ही.टी.जी योजनांतर्गत जबलपुर संभाग के अंतर्गत स्‍वीकृत कार्यों की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। जिलेवार सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। योजनांतर्गत प्रस्‍तावित कार्यों की सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। योजनातंर्गत जिला जबलपुर में राशि रूपये 2.00 करोड़ से स्‍वीकृत संभाग स्‍तरीय सामुदायिक भवन शासन द्वारा किसी स्‍थान विशेष हेतु स्‍वीकृत नहीं हुआ है, भवन हेतु शासकीय भूमि का चिन्‍हांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भूमि आवंटन की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश '''' के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। कार्य स्‍वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) ''जी नहीं'' विभाग को पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ। प्रश्‍नांश का शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) ''जी हॉ''। पत्र पर की गई कार्यवाही जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। कार्य स्‍वीकृति‍ की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

तिलवारा थाना जिला जबलपुर के नवीन भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[गृह]

20. ( क्र. 836 ) श्री संजय यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला-जबलपुर में शहरी थाना तिलवारा वर्तमान में सिंचाई विभाग के भवन (जो कि काफी पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में है) में संचालित किया जा रहा है? क्‍या ऐसी स्थिति में पुलिस कर्मिंयों को जन सेवा करने हेतु पर्याप्‍त स्‍थान मिल रहा है? (ख) क्‍या विभाग को पुलिस अधीक्षक, जबलपुर द्वारा उक्‍त के संबंध में पत्र दिनांक 12.08.21 प्राप्‍त हो गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त पत्राचार के संबंध में आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए किये गये पत्राचार/नस्‍ती/प्रस्‍ताव की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) ग्राम जोतपुर में तिलवारा थाना भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि से अतिक्रमण राजस्‍व विभाग द्वारा हटवा दिया गया है तो विभाग तिलवारा थाना भवन निर्माण की स्‍वीकृति जारी कर निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करेगा? (घ) इस प्रकार जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था के भवन में थाना संचालन के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? शासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्‍काल थाना भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। कोई अन्य शासकीय भवन न मिलने के कारण थाना तिलवारा सिंचाई विभाग के भवन में संचालित है। (ख) जी हाँ। उक्त संबंध में समस्त पुलिस इकाइयों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार थाना/चौंकी भवन निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किए जाने हेतु पुलिस हाउसिंग को दिनांक 20.02.2020 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है एवं पत्र दिनांक 29.11.2021 द्वारा स्मरण कराया गया है। जिसमें थाना तिलवारा का प्रस्ताव भी शामिल है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ग) पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा थाना तिलवारा भवन निर्माण हेतु ग्राम जोधपुर में आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटवाये जाने बावत् अनुभाग अधिकारी (राजस्व) अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर को पत्र प्रेषित किया गया है, कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार डी.पी.आर. तैयार होने पर शीघ्र ही थाना/चौकी भवन निर्माण हेतु स्वीकृति एवं बजट आवंटन हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

नट जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने विषयक

[जनजातीय कार्य]

21. ( क्र. 991 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति अनु.जनजाति अमेंडमेंट एक्‍ट 1976 क्र. 108 से 1976 दिनांक                       18 सितम्‍बर 1976 के पार्ट क्र. IX मध्‍यप्रदेश के सूची क्र. 41 में सुधार कर नट जाति को पूर्ववत अनुसूचित जनजाति 11 अथवा 34 में यथावत रखे जाने हेतु शासन को प्राप्‍त विभिन्‍न आवेदनों पर विभाग में क्‍या कार्यवाही प्रचलित है? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण दें। (ख) प्रदेश सरकार द्वारा नट जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु क्‍या कार्यवाही अब तक की गई है? विवरण दें। कब तक नट जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार लक्षण परिलक्षित न होने के कारण नट जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने का कोई औचित्‍यपूर्ण आधार नहीं।      (ख) प्रश्नांश (क) उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अधिकार भारत सरकार को है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वन भूमि पट्टा के लंबित प्रकरण

[जनजातीय कार्य]

22. ( क्र. 1019 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने वन अधिकार (वन भूमि के पट्टा) के आवेदन पत्र कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा?                 (ख) सामुदायिक दावा किन-किन भूमियों एवं स्‍थानों पर किया जा सकता है? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं उनकी प्रति दें। 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में किन-किन ग्रामों से पारित प्रकरण कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकरणों के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक माननीय मंत्री जी एवं विभाग को रायसेन जिले के किन-किन सांसद/ विधायकों के पत्र कब कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) सांसद / विधायकों से प्राप्‍त पत्रों में किन-किन समस्‍याओं का निराकण हुआ तथा किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ तथा की गई, कार्यवाही से अवगत क्‍यों नहीं कराया? कारण से कब तक अवगत करायेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) रायसेन जिले में एमपी वन मित्र पोर्टल के माध्‍यम से पूर्व के निरस्‍त सभी 9748 दावों का निराकरण किया जा चुका है, किंतु 9297 दावेदारों द्वारा अपने नवीन दावों को पूर्व का निरस्‍त दावा बताते हुये दावों को पोर्टल पर दर्ज कराया गया है। एम.पी. वन मित्र पोर्टल पूर्व के निरस्‍त दावों के निराकरण हेतु बनाया गया है अत: इनका निराकरण एमपी वन मित्र पोर्टल से किया जाना संभव नहीं है। (ख) वन अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ) मे उल्‍लेखित वन भूमि पर अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्‍लेखित प्रयोजनों हेतु सामुदायिक दावा किया जा सकता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। रायसने जिले में सामुदायिक वन अधिकार के दावे निराकरण हेतु लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है।

महिलाओं/युवतियों के खिलाफ अपराध

[गृह]

23. ( क्र. 1027 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) केन्द्रीय शासन ने महिलाओं/युवतियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने सुरक्षा प्रदान करने कानूनी एवं आर्थिक सहायता देने हेतु प्रदेश शासन को निर्भया फंड की कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी राशि व्यय हुई है? वन स्टाप सेंटर, महिला हेल्प लाइन, सेल्फ सेफ्टी योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? जिलों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं किन-किन जिलों ने कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया है एवं क्यों? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जानकारी दें। (ख) प्रदेश शासन ने महिलाओं/युवतियों पर होने वाले अपराधों को रोकने सुरक्षा प्रदान करने कानूनी एवं आर्थिक सहायता देने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं एवं क्या उपाय किये गये हैं तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई हैं? अपराधों पर कितना नियंत्रण पाया गया हैं?                     (ग) प्रदेश में महिलाओं, युवतियों, छात्राओं, नाबालिग युवतियों के खिलाफ दुष्कृत्य, सामूहिक दुष्कृत्य, हत्या, अपहरण, अपहरण व दुष्कृत्य, बंधक बनाकर दुष्कृत्य व शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने से संबंधित कितने-कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं? कितने अपराधों में कितने अपराधियों को न्यायालयों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है एवं न्यायालयों में कितने प्रकरण लम्बित हैं? (घ) प्रश्नांकित पीड़ित कितनी महिलाओं/युवतियों को कानूनी सहायता दी गई हैं। कितनों का इलाज करवाया गया है एवं कितनों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई हैं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’’’ एवं ’’’’ अनुसार है। उक्त श्रेणी में कुल 36 प्रकरणों में 39 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उक्त श्रेणी के न्यायालय के समक्ष कुल 21395 प्रकरण लंबित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’’’ अनुसार है।

सामुदायिक भवन का निर्माण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

24. ( क्र. 1028 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 03/01/2020 में बाई का बगीचा जबलपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु राशि 433 लाख की प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति के तहत वर्ष 2018-19 के लिये स्वीकृत राशि 200.00 लाख (दो सौ लाख) में से कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई है एवं कब से कितनी-कितनी राशि आवंटित नहीं की गई है एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी ने कब किस एजेंसी/ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया है एवं सम्बंधित एजेंसी/ठेकेदार ने कब से कब तक कितना निर्माण कार्य कराया है एवं कब से कितना कार्य अपूर्ण व निर्माणाधीन है एवं क्यों? (ग) प्रश्नांकित निर्माण कार्य से सम्बंधित कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है तथा इससे सम्बंधित बिलों की कितनी राशि का कब से भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? बकाया राशि का भुगतान करने हेतु क्या प्रयास किये गये एवं कब तक बकाया राशि का भुगतान कर दिया जावेगा? (घ) क्या शासन प्रश्नांकित स्वीकृत सामुदायिक भवन की बकाया राशि का शीघ्र ही आवंटन कर इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) विभाग द्वारा बाई का बगीचा सामुदायिक भवन हेतु दिनांक 23.02.2019 को सैद्धांतिक स्‍वीकृति तथा दिनांक 03.01.2020 को आयोजित स्‍थायी वित्‍त समिति की अनुशंसा पर दि. 27.02.2020 को राशि रू. 433.00 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई। उक्‍त कार्य के लिए दि. 05.08.2020 को राशि रू. 167.41 लाख तथा दिनांक 26.11.2021 को राशि रू. 150.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है। (ख) कार्य एजेंसी परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई द्वारा दिनांक 01.07.2019 को श्री भैयाराम यादव, ठेकेदार जबलपुर को कार्य आदेश जारी किया गया है। कार्य आदेश से जून 2021 तक 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया है तथा 55 प्रतिशत कार्य निर्माणाधीन है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) आवश्‍यकतानुसार आवंटन जारी किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सोलह"

अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता

[चिकित्सा शिक्षा]

25. ( क्र. 1035 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित होने वाली नवीन नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं हेतु स्वयं के 100 बिस्तरीय अस्पताल होने की आवश्यक शर्त से छूट प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो अनुसूचित क्षेत्र में प्रदेश के कौन-कौन से स्थान सम्मिलित हैं? संबंधित अधिसूचना की प्रति पटल पर रखें। (ख) सत्र 2020-21 में नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा कौन-कौन सी नवीन नर्सिंग संस्थाओं को अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित संस्था मान्य करते हुए मान्यता दी गयी है? उक्त सभी संस्थाओं के स्थानवार नाम पते बतावें तथा उनके द्वारा कौंसिल के समक्ष मान्यता प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन मय समस्त संलग्‍नक, मान्यता देने की प्रकिया की सम्पूर्ण नस्ती, निरीक्षण रिपोर्ट आदि की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को विगत दो वर्षों में नर्सिंग संस्थाओं से संबंधित मान्यता में अनियमितता आदि सहित समस्त प्रकार की कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनके संबंध में की गयी जांच की रिपोर्ट तथा अन्य कार्यवाही की जानकारी शिकायतवार उपलब्ध करावें। (घ) वर्ष 2020-21 में मान्यता प्राप्त करने वाली कौन-कौन सी संस्थाओं को तथा किन-किन कारणों से मान्यता समाप्त करने का नोटिस दिया गया तथा संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके क्या-क्या उत्तर दिए गये? सभी अभिलेख उपलब्‍ध करावें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। अनुसूचित क्षेत्र में सम्‍मलित स्‍थानों की जानकारी तथा अधिसूचना की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार। (ख) सत्र 2020-21 में अनुसूचित क्षेत्र में कुल 55 नर्सिंग संस्‍थाओं को मान्‍यता प्रदाय की गयी हैं। उक्‍त संस्‍थाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार। (ग) नर्सेस रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल को विगत दो वर्षों में नर्सिग संस्‍थाओं से संबंधित कुल 11 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार। (घ) वर्ष 2020-21 में मान्‍यता प्राप्‍त करने वाली कुल 20 संस्‍थाओं को नोटिस जारी किया गया, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार तथा संस्‍थाओं द्वारा दिये गये उत्‍तर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-5 अनुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा सूदखोरी नियंत्रण हेतु उठाये गये कदम

[गृह]

26. ( क्र. 1036 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा सूदखोरी से निपटने हेतु क्या-क्या उपाय व कदम उठाये गये हैं, साहूकारी के क्या नियम हैं, लायसेंसी साहूकारों द्वारा अधिकतम वसूल किये जा सकने वाले ब्याज की सीमा क्या है? (ख) विगत 1 वर्ष में जिलेवार कितने-कितने प्रकरणों में क्या-क्या प्रभावी कार्यवाहियाँ की गयी हैं? (ग) सूदखोरी की चपेट में आकर विगत 1 वर्ष में कितने-कितने पीड़ितों द्वारा आत्मघाती कदम उठाये गये हैं? जिलेवार बतावें। (घ) गत 1 वर्ष में जबलपुर जिले में सूदखोरी से पीड़ितों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इन्दौर संभाग के आदिवासी छात्रों को केन्‍द्र से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त न होना

[जनजातीय कार्य]

27. ( क्र. 1045 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि इन्दौर संभाग के आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार से न मिलने के कारण नहीं दी जा सकी है , विवरण देवें। (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने आदिवासी छात्रों की कितनी छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है?                            (ग) उपरोक्त छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है? (घ) क्या राज्य सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केंद्र को प्रस्ताव विलम्ब से भेजने के कारण केन्द्र से राशि नहीं मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) केन्‍द्र सरकार से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं, 10वीं की राशि एवं पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि (केन्‍द्रांश) प्राप्‍त हो चुकी है। लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र 1-7 अनुसार है। छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) से (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर संबंधित पर कार्यवाही

[गृह]

28. ( क्र. 1048 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या सतना जिले के चित्रकूट अंतर्गत थाना नया गांव में सिद्धार्थ केसरवानी पिता प्रमोद कुमार गुप्‍ता निवासी जिला शहडोल की हत्‍या कर लाश रामघाट में नदी के अंदर फेंकी गई थी, लाश निकालने पर मृतक के शरीर में चोट के निशान पाए गए थे लेकिन अपराध पंजीबद्ध कर अपराधियों को खोज क्‍यों नहीं की गई? इस पर क्‍या निर्देश जारी करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मृतक रवि माला सिंह निवासी चित्रकूट के मकान में रहकर मृत‍क पढ़ाई कर रहा था मकान मालिक के साथ अन्‍य संदेहियों से पुलिस द्वारा कब-कब पूछताछ की गई, का विवरण देते हुए बतावें कि इस प्रकरण में उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर अपराधियों पर अपराध पंजीबद्ध करावेंगे तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की तरह ही रीवा जिले के थाना जनेह अंतर्गत सूती रेस्‍ट हाउस में काम करते समय श्रमिक रमेश कोल की उपर से गिरने व चोट लगने से मृत्‍यु हो गई जिस पर जल संसाधन विभाग के एसडीओ के साथ अन्‍य जिम्‍मेदारों पर गैर इरादतन हत्‍या का अपराध पंजीबद्ध क्‍यों नहीं किया गया? जबकि कई बार मृतक के घर वालों द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा को आवेदन देकर अपराध पंजीबद्ध करने का अनुरोध किया गया? इस पर क्‍या निर्देश जारी करेंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) की तरह ही अशोक पिता दशरथ कोल ग्राम चौरीदाड़ी थाना अतरैला जिला रीवा की हत्‍या कर लाश को लटका कर फांसी लगाने का रूप प्रदान किया गया एवं हत्‍यारे आज भी पुलिस व अपराध से वंचित है, इस पर जांच कराकर अपराधियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कब तक करावेंगें जबकि कई बार परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई लेकिन कार्यवाही अपेक्षित है क्‍यों? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) से संबंधित प्रकरणों की उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर अपराधियों की खोज उपरांत कब तक अपराध पंजीबद्ध करावेंगे बतायें? अगर नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। मर्ग जांच में यह पाया गया कि मृतक सिद्धार्थ केसरवानी निवासी ब्यौहरी की मृत्यु पानी में डूबने एवं श्वास अवरूद्ध हो जाने के कारण हुई है। मर्ग जांच में कोई अपराध घटित होना नहीं पाये जाने से जांच नस्तीबद्ध की गई है। (ख) मृतक के मकान मालिक श्रीमती रवि माला सिंह पत्नी श्री विनोद सिंह से दिनांक 10.09.2019 को मृतक के संबंध में पूछताछ कर कथन लेख किए गए थे। मर्ग जांच पूर्ण हो चुकी है, अतः प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। (ग) सूती रेस्ट हाउस में काम करते समय श्रमिक रमेश कोल की ऊपर से गिरने व चोट लगने से ईलाज के दौरान मृत्यु होने पर मर्ग क्रमांक 01/21 थाना जनेह का पंजीबद्ध कर जांच की गईं। जांच में किसी भी प्रकार के अपराध का घटित होना नहीं पाया जाने से मर्ग जांच नस्तीबद्ध की गई। मृतक की पत्नी श्रीमती मनीषा कोल के आवेदन पत्र की जांच एस.डी.ओ.पी. मनगवां द्वारा की गई, जिसमें मृतक के मृत्यु के संबंध में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। (घ) मृतक अशोक कोल का शव दिनांक 08.06.2021 को ग्राम चौरीडाडी के लतार पहाड़ के एक पेड़ पर गमछे से लटका पाये जाने की सूचना पर मर्ग क्र0 13/21 थाना अतरैला में पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच जारी है। जांच में आये साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ड.) प्रश्‍नांश ‘‘’’ एवं ‘‘’’ के प्रकरणों में मर्ग जांच की गई, जिनमें कोई अपराध घटित होना नहीं पाया गया है। प्रश्‍नांश ‘‘’’ के मर्ग जांच जारी है। जांच में आये तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

राशि के गबन पर कार्यवाही

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

29. ( क्र. 1049 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्‍याय व नि:शक्‍त जनकल्‍याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं, की प्रति देते हुए बतावें कि जिला शहडोल व रीवा में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक के दौरान किन-किन योजनाओं से कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया का विवरण देवें।                (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित योजनाओं बाबत् जिला शहडोल एवं रीवा को वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक में किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा प्रदान की गई, का विवरण देते हुए व्‍यय की स्थिति क्‍या है? यह भी पृथक-पृथक योजनावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार कार्यवाही कर पात्र लोगों को लाभान्वित नहीं किया गया, संचालित योजनाएं प्रभावित हुईं, राशि का व्‍यय कर वा‍स्‍तविक पात्र लोगों को लाभ नहीं दिया गया या फर्जी बिल वाउचर तैयार कर राशि आहरित कर ली गई तो इनकी जांच कराकर दोषियों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। जिला शहडोल एवं रीवा में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक के दौरान विभिन्‍न योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) संचालित योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को ही लाभांवित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हेतु प्राप्‍त राशि

[जनजातीय कार्य]

30. ( क्र. 1054 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3606 दिनांक 08.03.2021 के खण्ड (क) के संदर्भ वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक जिले में जो 91 कार्य लंबित है ये सारे कार्य की प्रारंभिक लागत राशि क्या थी कितनी राशि का कार्य हो चुका है तथा कितनी राशि का कार्य होना शेष है? (ख) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हेतु वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कुल कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई तथा धार जिले में कुल कितनी राशि प्रदान की गई प्रश्नाधीन 91 कार्य अन्य योजना में क्यो नहीं पूर्ण किये गये तथा इन्हें कब तक पूर्ण किया जायेगा? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3606 दिनांक 08.03.2021 के आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र दिनांक 24.02.2021 के प्रस्ताव को कार्यपालिक समिति के समक्ष किस दिनांक को रखा गया, गया, क्या कार्यपालक समिति को प्रस्ताव निरस्त करने या लंबित करने का अधिकार है। (घ) अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई तथा वह राशि धार जिले में किस-किस विकास कार्य के लिये खर्च की गई विवरण देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'एक' अनुसार है। (ख) भारत सरकार से प्राप्‍त राशि का विवरण निम्‍नानुसार है :- (राशि रू. लाख में)

मद

2018-19

2019-20

2020-21

संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1)

24635.30

44938.92

4279.78

विशेष केन्‍द्रीय सहायता

16968.97

13415.25

0.00

धार जिले को प्रदाय राशि के विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'दो' अनुसार है। प्रश्‍नाधीन 91 कार्य संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) मद अंतर्गत स्‍वीकृत होने के कारण अन्‍य योजना में पूर्ण किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) आयुक्‍त आदिवासी विकास के पत्र दिनांक 24-02-2021 के प्रस्‍तावों को कार्यपालन समिति की बैठक में वर्तमान में नहीं रखा गया है। जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'तीन' अनुसार है।

अ.ज.जा. बस्‍ती योजना की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

31. ( क्र. 1068 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले के अ.ज.जा. बस्‍ती योजना के तहत वर्ष 1 अप्रैल 2018 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में स्‍वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितने कार्य अधूरे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जिले के अधिकारी या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा कार्य का निरीक्षण किया गया? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक बड़वानी जिले की चारों विधान सभाओं को              कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।              (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दर्ज प्रकरण

[गृह]

32. ( क्र. 1070 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या यह सही है कि व्यापम ने एसटीएफ को पत्र लिखकर पीएमटी 2008 से 2011 में फर्जीवाड़ा करने वाले विद्यार्थियों की सूची भेजकर प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया था। यदि हाँ, तो प्रकरण कब दर्ज किया गया प्रकरण क्रमांक तथा दिनांक बतावें तथा एफ.आई.आर. बतावें। (ख) वर्ष 2015 से नवम्बर 2021 तक व्यापम /पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के कितने कितने प्रकरण दर्ज किये गये, प्रकरण क्रमांक, दिनांक सहित विवरण तथा एफ.आई.आर. बतावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 2008 से 2011 में फर्जीवाड़े वाले संलिप्तता पाये गये अभ्यर्थि‍यों की सूची विभाग को प्राप्त हुई या नहीं यदि प्राप्त हुई तो उसकी जानकारी देवें? (घ) क्या राज्य पी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में वर्ष 2006 से 2021 के मध्य कोई प्रकरण दर्ज किया गया है यदि हाँ, तो विवरण बतावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। पी.एम.टी. परीक्षा 2008-2011 के अभ्यर्थियों के संबंध में म.प्र. शासन के पत्र क्रं.1277/सीएमएस/पीआरएस/2019 भोपाल दिनांक 01.08.2019 के परिपालन में तथा अन्य सुसंगत साक्ष्य के अभाव में नस्तीबद्ध की कार्यवाही की जा चुकी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार। (ग) जी हाँ। व्यापम से प्राप्त अभ्यार्थियों की जानकारी की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ में समा‍हित है(घ) जी हाँ। म.प्र. लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के संबंध में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार

पात्र दिव्‍यांगजनों को पेंशन व सहायता उपकरण का प्रदाय

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

33. ( क्र. 1074 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा दिव्‍यांगता को कितनी श्रेणि‍यों में विभाजित किया गया है? दिव्‍यांगता के कितन-कितने प्रतिशत पर विभिन्‍न शासकीय लाभ प्रदान किये जाते हैं? (ख) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने दिव्‍यांग हैं? (ग) क्‍या प्रदेश में सामाजिक न्‍याय एवं निशक्‍त: जन कल्‍याण विभाग द्वारा पैरों से 80% दिव्‍यांग होने पर ही ट्राइसिकिल (बैटरी चलित रिक्‍शा) उपलब्‍ध कराई जाती है? अगर कोई दिव्‍यांग पैरों से 75% दिव्‍यांग है, तो उसे ट्राइसिकिल नहीं दी जाती है जबकि दिव्‍यांगजनों को पैरो से 60% दिव्‍यांग होने पर ट्राइसिकिल दिया जाना चाहिए? क्‍या 60% दिव्‍यांग होने पर ट्राइसिकिल दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अनुसार विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की अनुसूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होने पर विभिन्न शासकीय योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ प्रदाय किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे                 परिशिष्ट-'''' अनुसार। (ग) नि:शक्त‍ शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत चलित दिव्यांगता) होने पर दिव्यांगजनों को कक्षा 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर, एक ही बार (बैटरी चलित) मोट्रेट ट्रायसिकल दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

जिला मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलना

[चिकित्सा शिक्षा]

34. ( क्र. 1076 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ-कहाँ पर कब से संचालित है, इनमें कितनी-कितनी सीटें किस-किस श्रेणी की है? सूची देवें। (ख) जिला मुरैना में चिकित्सा शिक्षा हेतु चिकित्सा महाविद्यालय न होने से छात्र-छात्राओं को प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षाग्रहण करने जाना पड़ता है, चिकित्सा शिक्षा हेतु चिकित्सा महाविधालय खोलने की मांग जन प्रतिनिधियों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा निरंतर की जा रही है। क्‍या जिला मुरैना में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के संबंध में सरकार कोई विचार कर रही है? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ भारत शासन द्वारा CSS योजना अन्‍तर्गत मुरैना में चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन द्वारा भेजे गये प्रस्‍ताव पर भारत शासन से स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ऐसोटेक सी.पी. इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायत पर कार्यवाही

[गृह]

35. ( क्र. 1080 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) ग्‍वालियर पूर्व विधान सभा स्थित विन्‍डसर हिल्‍स टाउनशिप परिवार उत्‍थान एवं सांस्‍कृतिक समिति ग्‍वालियर द्वारा दिनांक 07.07.2021 को टाउनशिप ऐसोटेक सी.पी. इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर (नोएडा उ.प्र.) के संचालकों द्वारा अमानत में खयानत एवं धोखाधड़ी की शिकायत, ज्ञापन, पुलिस अधीक्षक ग्‍वालियर को दिया गया था? उस पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या शिकायत में कम्‍पनी द्वारा विद्युत मद में करीब एक करोड़ से भी अधिक एवं क्‍लब हाउस की सदस्‍यता की फीस के रूप में सत्‍तर लाख से भी अधिक राशि वसूली कर, गबन कर लिया है पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? जानकारी दी जावे? (ग) विन्‍डर हिल्‍स टाउनशिप के आवासीय उपभोक्‍ताओं से विभिन्‍न मदों में करीब दस करोड़ की राशि जिसे टाउनशिप के रख-रखाव पर खर्च की जानी चाहिये लेकिन बिल्‍डर द्वारा गबन, धोखाधड़ी कर राशि काे निजी उपयोग में खर्च कर लिया है जिसकी शिकायत भी की गई है उस पर अभी तक कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी हाँ। प्रश्नांतर्गत तथ्यों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने शिकायत जांच में कार्यवाही रेरा में प्रचलित होना पाया है। अब तक की जांच में कार्यवाही रेरा में प्रचलित होना पाया है। अब तक की जांच में पुलिस हस्‍तक्षेप योग्‍य संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया गया।

नक्‍सल उन्‍मूलन हेतु प्रभावी कार्य योजना

[गृह]

36. ( क्र. 1093 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एल.डब्‍ल्‍यू.ई योजना मे नक्‍सल क्षेत्रों में विद्युतीकरण, नये पावर स्‍टेशन बनाने तथा नक्‍सल उन्‍मूलन की दृष्टि से मोबाईल टावर तथा अन्‍य संचार के साधन तथा वन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन तथा परम्परागत खेती के अलावा फलों तथा फूलों की खेती तथा पशु पालन की दृष्टि से रोजगार उपलब्‍ध कराने संबंधी प्रस्‍ताव क्‍या म.प्र.शासन केन्‍द्र सरकार गृह मंत्रालय को भेजेगा? (ख) नक्‍सल उन्‍मूलन की दृष्टि से क्‍या शासन पुलिस आरक्षकों की भर्ती में स्‍थानीय युवाओं को ही अवसर देने संबंधी प्रस्‍ताव पर विचार कर भर्ति‍यां करेगा, क्‍योंकि स्‍थानीय युवाओं से नक्‍सली क्षेत्रों में काम करवाना ज्‍यादा आसान होगा? (ग) क्‍या शासन नक्‍सल प्रभावित जिले बालाघाट के लोगों से पेट्रोल, डीजल इत्‍यादि‍ में अतिरिक्‍त कर वसूलती है? यदि हाँ, तो वस्‍तुओं तथा अतिरिक्‍त लिये जाने वाले करों की विस्‍तृत जानकारी दें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। एल.डब्‍ल्‍यु.ई. योजनांतर्गत फेज-1 में प्रस्‍तावित कुल 22 साईटों में से बी.एस.एन.एल. द्वारा सभी 22 टॉवरों को स्‍थापित किया जा चुका है। फेज-2 में 23 साईट के प्रस्‍ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव प्रचलन में नहीं है। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव प्रचलन में नहीं है। (ग) जी नहीं।

जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

[जनजातीय कार्य]

37. ( क्र. 1099 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार से न मिलने के कारण नहीं दी जा सकी है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने आदिवासी छात्रों की कितनी छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से प्राप्त नहीं हुई है? (ग) उपरोक्त छात्रवृत्ति की राशि केद्र से प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है? (घ) क्या राज्य सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केंद्र को प्रस्ताव विलम्ब से भेजने के कारण केन्द्र से राशि नहीं मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उज्जैन शहर में अपात्र को शासकीय आवास का आवंटन

[गृह]

38. ( क्र. 1100 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) वर्ष 2018 में किस-किस कर्मचारी को ई.डब्ल्यू.एस. शास.आवास का आवंटन संशोधित किया जाकर एल.आई.जी. शास. आवास आवंटित किया गया है? अपात्रों को शास.आवास के आवंटन की क्या आवश्यकता पड़ी कि नियम विरूद्ध शास.आवास का आवंटन करना पड़ा? (ख) विधानसभा प्रश्न क्र. 193 तारांकित दिनांक 09.08.2021 के प्रस्तुत उत्तर (क) में यह स्वीकार किया गया है कि चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी एल.आई.जी. आवास के पात्र नहीं है फिर भी अपात्र का शास.आवास का आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। प्रस्तुत उत्तर अनुसार ’’समय-समय पर प्रशासकीय दृष्टिकोण से तत्कालिक आवश्यकता एवं आवास उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए चर्तुथ श्रेणी कर्मचारियों को एलआईजी आवास आवंटित किये है’’ ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी को आवंटित ई.डब्ल्यू.एस. आवास का आवंटन संशोधित किया जाकर अपात्र को एल.आई.जी.आवास आवंटित किया गया? (ग) क्या अपात्र चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी को आवंटित एल.आई.जी. शासकीय आवास का आवंटन शीघ्र निरस्त किया जाकर पात्रता अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. शास. आवास का आवंटन किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? वर्तमान में कौन-कौन से ई.डब्ल्यू.एस. शासकीय आवास रिक्त हैं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2018 में कार्यालयीन आवंटन आदेश क्रमांक 6847/आवास/2018 उज्जैन दिनांक 31.07.2018 से श्री पृथ्वीराज राणा, भृत्य, कलेक्टर कार्यालय, उज्जैन को शासकीय आवास गृह क्रमांक एल.आई.जी. 93 मुनिनगर, उज्जैन आवंटित किया गया है। शासकीय आवास आवंटन नियम अन्तर्गत एल.आई.जी, वर्गीकरण में एल.आई.जी. (निम्न आय वर्ग हेतु) एवं ई.डब्ल्यू.एस.. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु) का पृथक से कोई वर्गीकरण अथवा श्रेणीकरण नहीं किया गया है। (ख), (क) अनुसार। (ग) जी नहीं। शासकीय आवास आवंटन नियम अन्तर्गत एल.आई.जी. वर्गीकरण में एल.आई.जी.. (निम्न आय वर्ग हेतु) एवं ई.डब्ल्यू.एस.. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु) का पृथक से कोई वर्गीकरण अथवा श्रेणीकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के क्रमांक 36, 40, 46 (कुल 03) आवास गृह रिक्त है, एवं उक्त आवास गृहों का आवंटन नियमानुसार किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, भ/प, उज्जैन के पत्र क्रमांक 284/त.शा./21-22 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के क्रमांक 26, 27,29,30,31,32 (कुल 06) आवास गृह जीर्ण-शीर्ण होने से आवंटित नहीं किया गया है।

ग्वालियर स्थित विन्डसर हिल्स टाउनशिप पर खर्च राशि में धोखाधड़ी

[गृह]

39. ( क्र. 1101 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) ग्वालियर पूर्व विधानसभा स्थिति विन्डसर हिल्स टाउनशिप परिवार उत्थान एवं सांस्कृतिक समिति ग्वालियर द्वारा दिनांक 07.07.2021 को टाउनशिप ऐसोटेक सी.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर (नोएडा.उ.प्र.) के संचालकों द्वारा अमानत में खयानत एवं धोखाधड़ी की शिकायत, ज्ञापन, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को दिया गया था, उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? बतावें। (ख) क्या यह भी सही है शिकायत में कम्पनी द्वारा विद्युत मद में करीब एक करोड़ से भी अधिक एवं क्लब हाउस की सदस्यता की फीस के रूप में सत्तर लाख से भी अधिक राशि वसूली कर, गबन कर लिया है पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? बतावें। (ग) विन्डर हिल्स टाउनशिप के आवासीय उपभोक्ताओं से विभिन्न मदों में करीब दस करोड़ की राशि जिसे टाउनशिप के रख-रखाव पर खर्च की जानी चाहिये लेकिन बिल्डर द्वारा गबन, धोखाधड़ी कर राशि को निजी उपयोग में खर्च कर लिया है, जिसकी शिकायत भी की गई है, उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी? बतावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी हाँ। प्रश्नांतर्गत तथ्यों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने शिकायत जांच में कार्यवाही रेरा में प्रचलित होना पाया है। अब तक की जांच में पुलिस हस्तक्षेप योग्य संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया गया।

सिविल न्यायालय की स्वीकृति

[विधि एवं विधायी कार्य]

40. ( क्र. 1105 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किविधानसभा बरघाट क्रमांक 114 में सिविल न्यायालय को लेकर लगातार आम जनमानस की मांग है, इसे लेकर प्रश्‍नकर्ता द्वारा ज्ञापन एवं पत्र के माध्यम से कार्यवाही की मांग की गई है। यदि हाँ, तो कब तक सिविल न्यायालय की स्वीकृति बरघाट मुख्यालय में होगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : जी हाँ। माननीय उच्‍च न्‍यायालय की प्रशासनिक कमेटी द्वारा बरघाट जिला सिवनी में सिविल न्‍यायालय स्‍थापना की मांग अस्‍वीकार कर दी गई है। सिविल न्‍यायालय की स्‍वीकृति कब तक कर दी जावेगी के संबंध में निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

जिला संयोजक मुरैना द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

[अनुसूचित जाति कल्याण]

41. ( क्र. 1116 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के अन्तर्गत आने वाली अन्तव्यवसायी शाखा जिला मुरैना में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का आवंटन किया गया एवं आवंटन विरूद्ध व्यय राशि लाभान्वित हितग्राहियों के नामों सहित विवरण बतावें। (ख) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फरवरी 2018 में शासन द्वारा करोड़ों रूपये इस विभाग के जिला मुखिया जिला संयोजक के खाते में डाले गये थे? क्या इस सम्बंध में भ्रष्टाचार अनियमितता की शिकायतें जिला संयोजक के विरूद्ध विभाग को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उन शिकायतों का निराकरण का विवरण बतावें। (ग) क्या यह सही है कि नियंत्रण व भुगतान अधिकारी जिला संयोजक के द्वारा करोड़ों रूपये की राशि के अपात्र लोगों को चेक जारी कर दिये गये थे यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) जिला संयोजक मुकेश पालीवाल के विरूद्ध मुरैना पदस्ती कार्यकाल में कितनी शिकायतें किस-किस शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त हुई? कितनों का निराकरण कर दिया गया? और कितनी जांच प्रक्रियाधीन है? (ड.) क्या यह सही कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने या स्पष्ट प्रतीत होने के बावजूद भी जिला संयोजक पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है ऐसा क्यों? क्या भ्रष्टाचार पर कोई जांच संस्थित कर कार्यवाही की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) निगम के अधीनस्‍थ जिला अंत्‍यावसायी, मुरैना में वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक राशि रू. 8,00,13,700/- का आवंटन प्राप्‍त हुआ एवं आवंटन के विरूद्ध रू. 9,27,87,933/- की अनुदान राशि विभिन्‍न बैंकों को जारी की जाकर 1159 हितग्राहियों को लाभान्वित कराया गया। लाभान्वित हितग्राहियों के नामों सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट एक अनुसार है। (ख) जी नहीं। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को स्‍वरोजगार स्‍थापित कराने हेतु बैंक ऋण के विरूद्ध दी जाने वाली अनुदान राशि का आवंटन निगम द्वारा जिला अंत्‍यावसायी सहकारी विकास समिति के बचत खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्‍यम से जमा कराया जाता है। जिला संयोजक के खाते में राशि डाले जाने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। इस संबंध में जिला संयोजक के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार/अनियमितता संबंधी कोई भी शिकायत निगम को प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) कार्यालय आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास से प्राप्‍त 01 शिकायत पर आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 492 दिनांक 06.12.2021 द्वारा कलेक्‍टर, मुरैना से प्रतिवेदन चाहा गया है एवं कार्यालय आयुक्‍त, जनजातीय कार्य विकास में प्राप्‍त शिकायतों एवं कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट दो अनुसार है। (ड.) प्राप्‍त शिकायतों पर कलेक्‍टर, मुरैना से जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर निष्‍कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पशुपालन प्रशिक्षण के कार्यक्रम

[पशुपालन एवं डेयरी]

42. ( क्र. 1118 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के अंतर्गत पशुपालन विभाग को विभिन्न योजनावार कितने हितग्राहियों को विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक प्रशिक्षण दिया गया हितग्राहियों के नाम सहित विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में कितने हितग्राही सामान्य वर्ग के कितने हितग्राही आरक्षित वर्ग के लाभान्वित हुए? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम कब-कब, कहाँ-कहाँ आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्ष अनुसार विभागीय योजनाओं अन्तर्गत व्यय राशि का विवरण बतावें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) सामान्‍य वर्ग-54, अन्‍य पिछड़ा वर्ग-19 अनुसूचित जाति-19 कुल 92 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।

विपणन सहकारी संस्था भिण्ड में दाल मील की स्थापना

[सहकारिता]

43. ( क्र. 1122 ) श्री संजीव सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विपणन सहकारी संस्था मर्यादित भिण्ड में दाल मील की स्थापना किस वर्ष, कितनी लागत से, कितनी राशि से, कितनी प्रति घंटा क्षमता से की गई थी? (ख) क्या दाल मील बिक्री किया गया है? क्या बिक्री करते समय संभाग स्तर के समाचार पत्रों में बिक्री हेतु निविदा जारी की गई? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा बिक्री की स्वीकृति ली गई? अथवा कितनी राशि में विक्रय किया गया? यदि नहीं किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? उक्त दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) दाल मिल स्‍थापना वर्ष 1972-73 में लागत राशि रू. 1,35,330.00, क्षमता 1 टन प्रति घण्‍टा। (ख) जी हां, राज एक्‍सप्रेस ग्‍वालियर समाचार पत्र में दिनांक 15.12.2016 को नीलामी की सूचना प्रकाशित, विक्रय की सक्षम अधिकारी से स्‍वीकृति नहीं ली गई, विक्रय राशि रू. 66,643.00, सक्षम अधिकारी से अनुमति न प्राप्‍त किये जाने हेतु उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु उप आयुक्‍त सहकारिता जिला भिंड को लिखा गया है।

घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू वर्ग के पंचायतों का आयोजन

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

44. ( क्र. 1132 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि दिनांक 31 अगस्‍त 2021 को भोपाल स्थित मुख्‍यमंत्री निवास पर वि‍मुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति वर्ग की पंचायत का आयोजन किया गया था? यदि हाँ, तो इस आयोजन पर किस-किस मद से किस-किस कार्य पर              कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? इस कार्यक्रम में माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने इस जनजाति के हितार्थ के लिए कौन-कौन सी घोषणायें की थी, उनमें से कितनी घोषणाओं की पूर्ति कर दी गई है, और कितनी शेष है? इस समुदाय के लोगों द्वारा पंचायत में जातिवार जनसंख्‍या की गणना करने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो इस पर शासन ने अब तक क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) उक्‍त पंचायत में 51 चिन्हित जातियों में से किन-किन जातियों के प्रतिनिधि कितनी-कितनी संख्‍या में शामिल हुये थे, उनके नाम एवं पता सहित बतावें। (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में अतारांकित प्रश्‍न क्र. 3812 उत्‍तर दिनांक 8 मार्च 2021 के उत्‍तर में बताया गया था कि इन जातियों के लिए बजट का प्रावधान परम्‍परागत आधार पर किया जाता है एवं इन जनजातियों की गणना के आंकड़ें सरकार के पास नहीं है तो इन जनजातियों का कल्‍याण समुदाय के व्‍यक्तियों के मांग के आधार पर किया जाता है? यदि हाँ, तो इस वर्ष 1 अप्रैल 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक समुदाय के किन-किन जातियों के व्‍यक्तियों ने क्‍या-क्‍या मांग की थी, उसके आधार पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई थी? कार्यवार ब्‍यौरा देवें? (घ) उपरोक्‍त अनुसार उक्‍त घुमक्‍क्‍ड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजातियां जिनकी संख्‍या 30 है एवं विमुक्‍त ज‍नजातियों की संख्‍या 21 है, क्‍या यह जातियां किसी अन्‍य जातियों में भी सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इन 51 चिन्हित जातियों को किस आधार पर किन आदेश / नियम के तहत जन‍जातियों में सम्मिलित किया गया है?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ व्‍यय मध्‍यप्रदेश राज्‍य विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति विकास के मद से किया गया। व्‍यय राशि जानकारी एकत्रित की जा रही है। घोषणा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। क्रियान्‍वयन की कार्यवाही की जा रही है। जी हाँ बजट अभाव में अभी कार्यवाही करना संभव नहीं है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।

आर.बी.आई. के लायसेंस बिना बैंकिंग कार्य किया जाना

[सहकारिता]

45. ( क्र. 1133 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यूनाईटेड क्रेडिट को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटी लि.मि. डबरा जिला ग्‍वालियर एवं द इंदौर सिटीजन साख सहकारी संस्‍था गीता टॉकीज रोड ग्‍वालियर द्वारा आर.बी.आई. के लायसेंस के बिना बैंकिंग कार्य कर अधिक ब्‍याज पर कम समय में राशि दुगनी करने एवं आसान किस्‍तों पर ऋण दिए जाने की लोक लुभावन योजनाओं का लालच देकर भोले-भाले गरीब नागरिकों से करोड़ों रूपयों की राशि जमा कर हड़पे जाने के संबंध में शासन/प्रशासन को वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? शिकायतकर्ताओं के नाम, पता सहित बताएं। (ख) उक्‍त शिकायतों के संबंध में कब-कब, किस-किस अधिकारी से जांच कराई गई एवं जांच निष्‍कर्षों के आधार पर               किस-किस के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य ध्‍यानाकर्षण सूचना क्र. 33 विधान सभा चर्चा दिनांक 25.02.2021 में माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्‍तर में बताया था कि उक्‍त संबंध में दिनांक 23.02.2021 को आदेश जारी कर जांच दल का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो जांच दल के निष्‍कर्षों के आधार पर क्‍या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) 03, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उपायुक्‍त सहकारिता जिला ग्‍वालियर द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 61 (3) अंतर्गत द इंदौर सिटीजन साख सहकारी संस्‍था मर्यादित डबरा (पंजीयन क्रमांक /डी.आर./जी.डब्‍ल्‍यू.आर./462 दिनांक 25.08.2015) के सभी संचालकों को संचालक पद धारित करने से अयोग्‍य घोषित कर म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (12) अंतर्गत संचालक मंडल के स्‍थान पर दिनांक 22.01.2021 को प्रशासक नियुक्‍त किया गया। (ग) जी हाँ। जांच प्रक्रियाधीन है। जांच के निष्‍कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "सत्रह"

जिला जेल बैतूल हेतु नवीन भवन की स्वीकृति

[जेल]

46. ( क्र. 1136 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) जिला जेल बैतूल में कैदियों की क्षमता कितनी है? महिला, पुरूष व विचाराधीन कैदियों की संख्या सहित बतावें। जिला जेल में क्षमतानुसार कैदी उपलब्ध है या उससे अधिक है? (ख) बैतूल जिले में नवीन जेल बनाने की शासन की क्या योजना है? यदि हाँ, तो क्या शासन ने भूमि कहाँ और कितनी आवंटित की है? जानकारी खसरा नक्शा सहित बतावें। (ग) यदि नहीं तो क्या क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण नवीन जेल भवन कब तक बनाया जायेगा समयावधि बतावें।                             (घ) स्वतंत्रा संग्राम के समय की वर्तमान ऐतिहासिक जेल भवन के संरक्षण को लेकर सरकार की क्या योजना है? (ङ) क्या जेल भवन के पास रिक्त भूमि को नगरीय प्रशासन को सौंपा जावेगा या नहीं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला जेल बैतूल में 305 पुरूष एवं 25 महिला कैदियों की क्षमता है। दिनांक 03/12/2021 को 431 पुरूष एवं 19 महिला कैदी परिरूद्ध हैं। 126 पुरूष कैदी क्षमता से अधिक हैं। (ख) जी हाँ। ग्राम कढ़ाई में खसरा क्रमांक 184/2 में 25 एकड़ भूमि आवंटित है तथा खसरा क्रमांक 181 की 15.44 एकड़ भूमि के आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।                     (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) नये जेल भवन के निर्माण एवं वर्तमान जेल परिसर के उपयोग बाबत् नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा योजना तैयार की जा रही है। (ड.) जी हाँ।

बैतूल जिले के थानों में उद्यानिकी विभाग के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

[गृह]

47. ( क्र. 1137 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) बैतूल जिले के किसानों द्वारा जिले के विभिन्न थानों में प्रभारी उपसंचालक उद्यानिकी बैतूल पर धोखाधड़ी किए जाने हेतु अपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन दिए गए हैं? यदि हाँ, तो यह आवेदन किस-किस दिनांक को किन-किन थानों में दिए गए हैं? थानों के नाम सहित बतावें।                   (ख) क्या आवेदनों को आधार बनाकर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. बतावें। यदि नहीं तो कारण बतावें। किसानों के आवेदनों पर दर्ज की गई एफ.आई.आर. पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 10.12.2020 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैतूल में प्रभारी उप संचालक उद्यानिकी डॉ. आशा उपवंशी के विरूद्ध शिकायत पत्र आपराधिक प्रकरण दर्ज करने बावत् प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2020 को थाना कोतवाली बैतूल को भेजा गया है। (ख) आवेदन पत्र उद्यानिकी विभाग से संबंधित होने से आवश्‍यक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी बैतूल को भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

भोपाल के कमला नेहरू अस्‍पताल में आग लगने से बच्‍चों की हुई मौत

[चिकित्सा शिक्षा]

48. ( क्र. 1156 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्‍पताल परिसर में बने कमला नेहरू गैस राहत अस्‍पताल के पीडियाट्रिक वार्ड की विशेष नवजात शिशु इकाई (एसएनसीयू) में दिनांक 8.11.2021 को आग लगने से कितने बच्‍चों की मौत हुई? मृत बच्‍चों के नाम, पिता का नाम, पता एवं आयु सहित पूर्ण विवरण दें तथा मृत बच्‍चों के परिजनों को कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई? नाम, पता सहित बतावें। (ख) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में घटना की जांच हेतु किस अधिकारी के नेतृत्‍व में जांच दल का गठन किया गया एवं जांच दल की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्‍त हुई? जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या यह सही है कि उक्‍त अस्‍पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में विगत 06 माह में आग लगने की यह तीसरी घटना हे? यदि हाँ, तो अस्‍पताल विशेष नवजात शिशु इकाई (एसएनसीयू) का फायर ऑडिट कब से नहीं हुआ था तथा फायर सिस्‍टम के मेंटेनेंस/मॉनिटरिंग की जिम्‍मेदारी किसकी थी तथा फायर सिस्‍टम के मेंटनेंस/मॉनिटरिंग हेतु कब-कब, कितना-कितना बजट आवंटन किया गया एवं उक्‍त आगजनी के पूर्व अंतिम बार कब फायर सिस्‍टम का मेंटनेंस कराया गया? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या यह सही है कि अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा उक्‍त आगजनी में बच्‍चों की मौत का आंकड़ा छुपाकर मात्र 04 बच्‍चों की मौत बताई जा रही है जबकि इस हादसे में 14 बच्‍चों की मौत हुई? यदि हाँ, तो क्‍या इस पूरे प्रकरण की जांच माननीय उच्‍च न्‍यायालय के किसी जज से कराई जाएगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल के अधीन कमला नेहरू चिकित्‍सालय, हमीदिया अस्‍पताल परिसर स्थित बाल्‍य रोग विभाग के नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाई में दिनांक 08/11/2021 को लगी आग से 04 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-01 अनुसार है। (ख) अपर मुख्‍य सचिव, चिकित्‍सा शिक्षा विभाग द्वारा जांच की गई है। जांच की रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-02 अनुसार है।                (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति दिया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

49. ( क्र. 1157 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 2096 उत्‍तर दिनांक 01 मार्च 2021 के संदर्भ वित्‍तीय वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्‍ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए कितनी-कितनी राशि छात्रवृत्ति के लिए स्‍वीकृत की गई थी? इनमें से कितने-कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरीत की जा चुकी है एवं कितनों को किन कारणों से छात्रवृत्ति वितरीत नहीं की जा सकी हैं? (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश की अवधि में छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग के किस-किस अशासकीय कॉलेजों में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति स्‍वीकृत की गई थी? यदि स्‍वीकृत नहीं की गई तो क्‍यों?                        (ग) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की कितनी शिकायतें सी.एम.हेल्‍पलाइन पर प्राप्‍त हुई है? इन प्राप्‍त शिकायतों में से कितनी शिकायतों को निराकरण कर दिया गया है एवं कितनी शिकायतों का निराकरण किन कारणों से नहीं किया जा सका? (घ) प्रश्‍न क्रमांक 2096 की कंडिका (घ) के संदर्भ सहायक संचालक श्री एच.वी. सिंह को दिनांक 28.01.2021 को विदेश में पढ़ाई हेतु छातवृत्ति स्‍वीकृत करने के एवज में रिश्‍वत लेने पर लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी विभाग द्वारा इस अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही न करते हुए उसी स्‍थान पर पदस्‍थ किया गया है, जिसके कारण बिना रिश्‍वत लिये             छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति स्‍वीकृत नहीं की जा रही है? इसमें विभाग के सचिव की भूमिका भी जांच के दायरे में है? यदि नहीं तो क्‍यों शासन इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच करायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्‍न दिनांक त‍क प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्‍ययनरत 4,85,708 छात्र-छात्राओं के लिए राशि रूपये 515,13,50,368/- छात्रवृत्ति राशि स्‍वीकृत की गई है। इनमें से 3,53,841 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। शेष बचे 1,31,867 छात्र-छात्राओं को भुगतान बजट अभाव में लंबित है। (ख) छात्रवृत्ति राशि स्‍वीकृत की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) 01 अप्रैल, 2020 से 13 दिसंबर, 2021 तक की अवधि में               छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की कुल 43,566 शिकायतें सी.एम. हेल्‍प लाईन पर प्राप्‍त हुई। इन प्राप्‍त शिकायतों में से कुल 37,150 शिकायतों का निराकरण किया गया है एवं कुल 6416 शिकायतों का निराकरण बजट आवंटन के अभाव में लंबित है। (घ) जी नहीं। श्री एच.बी.सिंह को मूल विभाग में वापिस किया जा चुका है और वह उसी स्‍थान पर पदस्‍थ नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

तथ्‍यों को छुपाकर शासकीय सेवा हासिल किया जाना

[गृह]

50. ( क्र. 1160 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 5443 उत्‍तर दिनांक 23 मार्च 2021 के उत्‍तर में जानकारी एकत्रित किए जाने का लेख किया गया है? यदि हाँ, तो 08 माह से अधिक समय व्‍यतीत हो जाने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में उत्‍तर नहीं दिए जाने के लिए कौन जिम्‍मेदार है? (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के संदर्भ में ग्‍वालियर जिले के थाना झांसी रोड ग्‍वालियर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 449/2013 में आई.पी.सी. की धारा 419 एवं 420 के आरोपी क्र. 2 श्री अमित कुमार यादव पुत्र श्री लाखन सिंह यादव निवासी ग्राम संसीगढ़ तहसील लहार जिला भिण्‍ड के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या श्री अमित कुमार यादव द्वारा उक्‍त आपराधिक प्रकरण की जानकारी छुपाकर शासकीय मेडिकल कॉलेज दतिया में सहायक प्राध्‍यापक फोरेन्सिक मेडिसन के पद पर नियुक्ति प्राप्‍त कर ली गई? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या श्री अमित यादव द्वारा जानकारी छुपाकर शासकीय सेवा में सहायक प्राध्‍यापक के पद पर नियुक्ति प्राप्‍त करने के संबंध में श्री जयेनद्र सिंह सोमवंशी निवासी दतिया ने माह फरवरी 2020 में अपर कलेक्‍टर दतिया को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की गई थी तथा तत्‍कालीन आयुक्‍त ग्‍वालियर संभाग ग्‍वालियर द्वारा मामले की जांच कराने का आश्‍वासन भी दिया था? (ड.) यदि हाँ, तो उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संचालित आदिवासी छात्रावास की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

51. ( क्र. 1167 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केंट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कौन-कौन से छात्रावास कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं, इनमें कितनी-कितनी संख्‍या में छात्र एवं छात्राएं अध्‍ययनरत हैं? शासन द्वारा इन छात्रावासों के रख-रखाव व अन्‍य खर्चे हेतु क्‍या राशि आवंटित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित आदिवासी छात्रावासों के लिये आवंटित की जाने वाली कुल राशि का किस-किस मद में कितना-कितना व्‍यय किया गया है, वर्ष 2019-20, 2020-21 की जानकारी बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) केंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति विकास द्वारा संचालित छात्रावासों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '' अनुसार है। कोरोना के कारण पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगने के कारण शासन निर्देशानुसार छात्रावास बन्‍द थे। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '' अनुसार है।

परिशिष्ट - "अठारह"

डेरी उद्योग केन्‍द्र की स्‍थापना

[पशुपालन एवं डेयरी]

52. ( क्र. 1168 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या जबलपुर जिले में डेरी उद्योग केन्‍द्र (हब) बनाने हेतु कोई कार्ययोजना स्‍वीकृत की गई है? विस्‍तृत जानकारी देवें। (ख) क्‍या ऐसी कोई कार्ययोजना प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो केंट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौन सी कार्ययोजना प्रस्‍तावित है एवं कब तक क्रियान्वित की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। परंतु जबलपुर जिले के जनपद पंचायत जबलपुर के ग्राम खम्‍हरिया (बारेला) में डेयरी स्‍टेट स्‍थापित किया जा रहा है। जिसका प्रमुख उद्देश्‍य डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्‍थान पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। उक्‍त परियोजना की क्रियान्‍वयन एजेंसी म.प्र. राज्‍य पशुधन एवं कुक्‍कुट विकास निगम भोपाल है। प्रशासनिक परिसर में पशु चिकित्‍सालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्‍द्र, अनुसंधान प्रयोगशाला डेयरी व्‍यवसाय हेतु 76 भूखण्‍ड, पानी की टंकी, गोबर गैस प्‍लॉट, भूसा व दाना गोदाम, सड़क एवं विद्युतीकरण आदि कार्य पूर्ण हो गये है। फेंसिंग कार्य प्रगति पर है शीघ्र लाकार्पण कराया जावेगा।

समर्थन मूल्‍य पर सरसों की खरीदी

[सहकारिता]

53. ( क्र. 1179 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्‍य पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था अचलपुरा शाखा मिहोना जिला भिण्‍ड द्वारा सरसों की खरीदी होने पर 655 क्विंटल सरसों की शार्टेज बताई गई थी? यदि हाँ, तो जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. भिण्‍ड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था अचलपुरा शाखा मिहोना के प्रभारी समिति प्रबंधक पर दबाव डालकर उक्‍त शार्टेज सरसों जिसकी राशि रू.2754378/- बैंक के खाते में जमा कराई गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या यह सत्‍य है कि जिला म.प्र. स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन भिण्‍ड ने पत्र क्र./क्‍यू/2021/652 भिण्‍ड दिनांक 30.01.2021 कलेक्‍टर भिण्‍ड को पत्र लिखकर उक्‍त शार्टेज में परिवहनकर्ताओं को दोषी माना था? यदि हाँ, तो क्‍या जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. भिण्‍ड ने पत्र दिनांक 14.07.2021 को तथा उपायुक्‍त सहकारिता भिण्‍ड ने अपने पत्र क्र./उपार्जन/2021/481 तथा जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में परिवहन कर्ता को उक्‍त शार्टेज के लिए दोषी माना था? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या यह भी सत्‍य है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍‍था अचलपुरा शाखा मिहोना के प्रभारी समिति प्रबंधक तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. सिविल सप्‍लाई कार्पोरेशन भोपाल को पत्र द्वारा जबरन जमा कराई गई शार्टेज की राशि को वापिस करने एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा संस्‍था के प्रभारी समिति प्रबंधक से जमा कराई राशि को वापिस करने के लिए पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो अभी तक दोषी परिवहनकर्ता के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) संस्‍था के प्रभारी समिति प्रबंधक से जमा कराई गई राशि कब तक वापिस करा दी जाएगी? समयावधि बताएं। यदि नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) :  (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में चिकित्सा सुविधा

[चिकित्सा शिक्षा]

54. ( क्र. 1186 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, विगत बजट सत्र के दौरान माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पैथलेब चिकित्सा सुविधा शुरू कराये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इस हेतु वर्तमान में क्या कर्यावाही प्रचलन में है? विवरण सहित बतायें। (ख) क्या यह सही है कि, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर प्रांरभ हुये लगभग 13 वर्ष हो जाने के बाद भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का अभाव है? प्रश्‍नकर्ता आतारांकित प्रश्न क्र. 2625 दिनांक 08 मार्च 2021 के उत्तरांश में बताया गया था कि, कार्डियोलॉजी, न्यरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी से संबंधित चिकित्सा सुविधायें प्रारंभ किये जाने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान तक इस हेतु क्या कार्यवाही प्रचलन में है तथा यह चिकित्सा सुविधायें कब तक प्रारंभ हो सकेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। बुन्‍देलखण्‍ड चिकित्‍सा महाविद्यालय, सागर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्‍थापना किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में ब्लड बैंक की स्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

55. ( क्र. 1187 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रश्‍नकर्ता अतारांकित प्रश्न क्र. 2625 दिनांक 08 मार्च 2021 के उत्तरांश में (घ) में बताया गया था कि बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में स्वयं के ब्लड बैंक की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रचलन में है, परन्तु आज दिनांक तक लगभग 8 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हो पाई है? इसका क्या कारण है तथा कब तक ब्लड बैंक की स्थापना की जा सकेगी? (ख) क्या यह सही है कि, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को ब्लड की नितांत आवश्यकता होती है, परन्तु ब्लड के अभाव में कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो क्या शासन शीघ्र ही ब्लड बैंक की स्थापना करेगा यदि हाँ, तो कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) बुन्‍देलखण्‍ड चिकित्‍सा महाविद्यालय, सागर में 250 एम.बी.बी.एस. सीट्स वृद्धि के संबंध में भारत शासन द्वारा दी गई स्‍वीकृति के अनुक्रम में ब्‍लड बैंक के निर्माण एवं पद सृजन को उक्‍त प्रस्‍ताव में सम्मिलित किया गया है। जिसके संबंध में राज्‍य शासन के निर्माण एजेन्‍सी पी.आई.यू (पी.डब्‍ल्‍यू.डी) द्वारा विस्‍तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, पी.आई.यू द्वारा डी.पी.आर. प्रस्‍तुत करने के पश्‍चात प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी कर निर्माण कार्य किया जायेगा। (ख) जी हाँ। जी नहीं। ब्‍लड की आवश्‍यकता की पूर्ति परिसर में स्थित जिला चिकित्‍सालय के ब्‍लड बैंक से की जाती हैं। शेष उत्‍तरांश "क" अनुसार।

गृह जिले में विभाग प्रमुख की पदस्‍थापना

[पशुपालन एवं डेयरी]

56. ( क्र. 1191 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन की ऐसी कोई नीति है कि प्रथम श्रेणी अधिकारी / विभाग प्रमुख अपने गृह जिले में पदस्‍थ किया जा सकता है? (ख) यदि नहीं तो डॉ. डी.के. विश्‍वकर्मा उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला टीकमगढ़ के मूल निवासी होने के बाद भी टीकमगढ़ मे किस नियम के तहत पदस्‍थ हैं? (ग) क्‍या शासन की स्‍थानांतरण एवं पदस्‍थापना नीति के विरूद्ध गृह जिले में प्रथम श्रेणी अधिकारी / विभाग प्रमुख के पद पर पदस्‍थापना पाने वाले एवं पदस्‍थापना देने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय से प्राप्‍त टीप क्रमांक 693/सीएमएस/एमआरजी/2021 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में डॉ. डी.के.विश्‍वकर्मा, उपसंचालक, पशु चिकित्‍सा सेवाएं, को जिला टीकमगढ़ में स्‍थानांतरण कर पदस्‍थ किया गया है। (ग) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन जिले में गेहूँ की खरीदी

[सहकारिता]

57. ( क्र. 1226 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में गेहूँ समर्थन मूल्य खरीदी वर्ष 2018-2019 से 2021-2022 तक किन-किन केन्द्रों पर की गई, प्रत्येक केन्द्रों पर कितनी खरीदी हुई, कितना गेहूँ जमा हुआ, कितने गेहूँ घटती आई। क्या घटती आई है तो विभाग के द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? संस्थावार, वर्षवार, सम्पूर्ण विवरण देवें। (ख) क्‍या गेहूँ खरीदी में प्रासंगिक व्यय शासन से कितना प्राप्त हुआ और संस्था के द्वारा कितना व्यय किया गया। संस्था के द्वारा ऐसे व्यय का भुगतान क्रास चेक से या नगद या बैरियर चेक से किया गया। भुगतान की दिनांकवार, संस्थावार, वर्षवार सम्पूर्ण विवरण बतायें। (ग) क्या गेहूँ खरीदी केन्‍द्रों के द्वारा प्रासंगिक व्‍यय आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र. द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया है। यदि हाँ, तो निर्धारित दर से अधिक भुगतान करने वालों के विरूद्ध' विभाग के द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है। (घ) गेहूँ खरीदी केन्द्र के द्वारा दिनांक 10.06.2021 से 21.06.2021 तक प्रासंगिक व्यय एवं हम्मालों को भुगतान करने हेतु कितनी राशि बैंक से निकाली गई? हम्माली का भुगतान क्रास चेक से क्यों नहीं किया गया। यदि क्रास चेक से ऐसा भुगतान नहीं किया गया तो विभाग के द्वारा ऐसी संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। घटती के संबंध में उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण कर दोषी व्‍यक्तियों से वसूली किये जाने के निर्देश उप आयुक्‍त सहकारिता एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक को दिये गये है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                   (ग) संस्‍थाओं द्वारा किये गये प्रासंगिक व्यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के                प्रपत्र-3 अनुसार है। अधिक भुगतान करने वाले दोषी व्‍यक्तियों का उत्‍तरदायित्‍व निर्धारित कर कार्रवाई के निर्देश दिये गये है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। कुछ संस्‍थाओं द्वारा हम्‍माली का भुगतान हम्‍मालों की सहमति पर क्रास चेक/ट्रांसफर से किया गया है। हम्‍मालों के अभाव एवं आवश्‍यकता को देखते हुए कुछ समितियों पर हम्‍मालों के खाते न होने तथा लगातार हम्‍माल बदलने के कारण नगद भुगतान किया गया है। प्रासंगिक व्‍यय में पंजीयक द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक व्‍यय करने वाले व्यक्तियों के उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारित कर दोषी व्‍यक्तियों से वसूली किये जाने के निर्देश उप आयुक्‍त सहकारिता एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक को दिये गये है।

ई-टेण्‍डर घोटाले के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[गृह]

58. ( क्र. 1239 ) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि मेरे तारांकित पत्र क्र. 4680 दिनांक 25 मार्च 2021 ई-टेण्‍डर घोटालों की जांच में दोषियों पर कार्यवाही के संबंध में पूछे गये प्रश्नांश (क) से (घ) तक के उत्‍तर में यह बताया गया कि (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। यदि हाँ, तो क्‍या (क) से (घ) की जानकारी प्राप्‍त हुई? यदि नहीं तो क्‍यों कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लम्‍बी अवधि के बाद भी तारांकित प्रश्‍न क्र. 4680 (क) से (घ) तक की जानकारी कब तक उपलब्‍ध कराई जावेगी(ग) क्‍या यह भी सही है कि मेरे प्रश्‍न के उत्‍तर में (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है लिखकर विभाग जानबूझ कर ई-टेण्‍डर घोटाले के दोषियों को बचा रहा है और समय पर उत्‍तर उपलब्‍ध नहीं कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? कारण सहित बतावें। ई-टेण्‍डर घोटाले में दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस व्यवस्था

[गृह]

59. ( क्र. 1245 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने ग्रामों को सम्मिलित कर कौन से पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियां गठित की गई है? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल सहित स्थापना वर्ष सहित सूची देवे। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित थानों एवं पुलिस चौकियों से सुरक्षा व्यवस्था हेतु कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं संपूर्ण सूची देवें। (ग) क्या क्षेत्रीय जनों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर ग्राम बचैया एवं बड़गांव में पुलिस चौकी की स्थापना तथा पूर्व से निर्मित पुलिस चौकी बिलहरी के स्थान पर नवीन थाने की स्थापना की मांग की जाती रही है?                    (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित मांगों पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार।               (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) ग्राम बचैया में पुलिस चौकी की स्थापना की मांग नहीं की गई। ग्राम बड़गांव में पुलिस चौकी एवं पुलिस चौकी बिलहरी का थाने में उन्नयन की मांग की गई है। (घ) ग्राम बड़गांव में पुलिस चौकी की मांग पर परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस चौकी बिलहरी का थाने में उन्नयन का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं होने से अमान्य किया गया।

वन भूमि का पट्टा वितरण

[जनजातीय कार्य]

60. ( क्र. 1249 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने वन अधिकार (वन भूमि का पट्टा) वितरित किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्‍या बतायें। (ख) वन भूमि के पट्टाधारी व्‍यक्ति अपने खेत में बिजली, नलकूप खनन करवा सकता है या नहीं? इस संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? (ग) रायसेन जिले में वनभूमि के किन-किन पट्टाधारी को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि तथा मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना की राशि क्‍यों नहीं मिल रही है तथा इसके लिए कौन दोषी है? (घ) वनभूमि की पट्टाधारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्‍यक्ति को शासन के द्वारा क्‍या क्‍या सुविधायें दिये जाने के निर्देश हैं? उनकी प्रति दें तथा रायसेन जिले में उक्‍त निर्देशों को पालन क्‍यों नहीं हो रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (घ) निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। रायसेन जिले में शासन निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वन अधिकार पत्र धारकों को उपलब्‍ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

गरीब असहाय पेंशन योजना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

61. ( क्र. 1250 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) असहाय, गरीब, जरूरतमंद 60 वर्ष से अधिक आयु के व्‍यक्ति जिनका गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, इस संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं?                 (ख) रायसेन जिले में उक्‍त निर्देशों का पालन क्‍यों नहीं हो रहा है? उक्‍त निर्देशों का पालन हो इस हेतु मान. मंत्री जी क्‍या-क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) असहाय, गरीब, जरूरतमंद 60 वर्ष से अधिक आयु के व्‍यक्ति जिनका गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है उनको पेंशन मिले इस संबंध में कलेक्‍टर रायसेन, उप संचालक, सामाजिक न्‍याय विभाग रायसेन को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब प्राप्‍त हुए? (घ) उक्‍त पत्रों पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई तथा किन-किन पत्रों पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों के उत्‍तर क्‍यों नहीं दिये गये? कब तक उत्‍तर देंगे

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध को शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन राशि 600/- रूपये दिये जाने का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिये शासन से जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) जी नहीं रायसेन जिले में असहाय, गरीब, जरूरतमंद 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 3381 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 600/- रू. पेंशन प्रतिमाह राज्य स्तर से हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा की जा रही है। शेष उत्तरांश '''' अनुसार। (ग) असहाय, गरीब, जरूरतमंद 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के पेंशन के संबंध में 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कुल 14 आवेदन पत्र माननीय विधायक महोदय से प्राप्त हुए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार।

छात्रावास भवनों की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

62. ( क्र. 1261 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा डिंडौरी जिले में संचालित उच्‍चतर माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल, पोस्‍ट मैट्रिक छात्रावास, प्री-मैट्रिक छात्रावास, महाविद्यालयीन छात्रावास आश्रम शालाओं की भवन उपयुक्‍त है अगर हाँ तो उ.मा.वि. समनापुर करंजिया, बनाग प्राचीन डिण्‍डौरी हाई स्‍कूल सेनगूड़ा आदि की भवन क्‍यों उपयुक्‍त नहीं है। अगर नहीं तो भवन क्‍यों उपयुक्‍त नहीं है। तो कब तक उपयुक्‍त भवन बनेंगे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सभी उपयुक्‍त एवं अनुपयुक्‍त तथा भवन विहीनों की जानकारी संस्‍थावार दें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ, उ.मा.वि.समनापुर, करंजिया, बजांग, प्राचीन डिण्‍डौरी, हाईस्‍कूल सेनगुढ़ा के भवन भी उपयुक्‍त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में उपयुक्‍त भवन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार एवं भवन विहीन संस्‍थाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अनुसार है।

वन अधिकार पत्र की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

63. ( क्र. 1262 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र प्रदान करने हेतु व्‍यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा आमंत्रित कब से किया गया? दावा आमंत्रित दिनांक से नवम्‍बर 2018 तक कुल कितने व्‍यक्तिगत दावे एवं कुल कितने सामुदायिक दावे प्राप्‍त हुए जिसमें कितने व्‍यक्तिगत दावे निरस्‍त हुए कितने सामुदायिक दावे स्‍वीकृत हुए एवं कितने अस्‍वीकृत हुए विकासखण्‍डवार जिलावार जानकारी दें। (ख) वन अधिकार पत्र प्रदान करने हेतु वन मित्र ऐप कब प्रारंभ हुआ? वन मित्र ऐप के तहत कितने वन अधिकार पत्र का परीक्षण हुआ तथा कितने व्‍यक्तिगत अधिकार पत्र दिये गये? वर्षवार विकासखण्‍डवार जानकारी दें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) म.प्र. में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र प्रदान करने हेतु व्‍यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे जनवरी 2008 से आमंत्रित किये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है (ख) वनमित्र ऐप 02 अक्‍टूबर 2019 से प्रारंभ हुआ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

भवन विहीन संचालित स्‍कूलों के भवनों का निर्माण

[जनजातीय कार्य]

64. ( क्र. 1271 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधान सभा अंतर्गत विकासखंडों में आदिवासी विकास विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कितने स्‍कूल संचालित है? कितने भवन वि‍हीन है और कब से इनके भवन निर्माण हेतु प्राप्‍त पत्रों एवं विभागीय स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्‍यों? कारण सहित स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए बताएं कि इनके भवन निर्माण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर दी जाएगी?                     समय-सीमा स्‍कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्‍वीकृत है? कितने रिक्‍त हैं और क्‍यों इन पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ख) उक्‍त आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों में किस-किस स्‍थानों पर मॉडल स्‍कूल एवं बालिका छात्रावास संचालित करने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्राप्‍त पत्रों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जिला खरगोन के विधानसभा क्षेत्र कसरावद अन्‍तर्गत आदिवासी विकासखण्‍ड भीकनगांव में कुल 138 स्‍कूल संचालित है। जिसमें से 04 प्रा.वि. पोखर खुर्द एवं रतनपुर तथा मा.वि. आवल्‍या एवं हाईस्‍कूल बलखडिया भवन विहीन संस्‍थाएं है। प्रश्‍नकर्ता के प्रा.वि. पोखर खुर्द में भवन निर्माण हेतु पत्र पर कार्यवाही करते हुए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भवनविहीन संस्‍थाओं को वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। विधानसभा क्षेत्र कसरावद अन्‍तर्गत आदिवासी विकास विभाग के विकासखण्‍ड भीकनगांव में कुल 404 पद स्‍वीकृत है तथा 112 पद रिक्‍त है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही म.प्र. प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों में मॉडल स्‍कूल एवं बालिका छात्रावास संचालन करने हेतु प्रश्‍नकर्ता का कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है।

परिशिष्ट - "बीस"

लंबित छात्रवृत्ति का प्रदाय

[जनजातीय कार्य]

65. ( क्र. 1274 ) श्री बाला बच्चन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर, भोपाल, बड़वानी जिलों में कितने कालेजों के कितने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में लंबित है? कॉलेज नाम, वर्गानुसार संख्‍या (SC, ST, OBC) सहित जिलावार राशि सहित देवें। (ख) क्‍या कारण है कि 6 माह या उससे अधिक समय से प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लंबित है? यह कब तक प्रदान कर दी जाएगी? (ग) छात्रवृ‍त्ति विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार जिलों में अंतिम बार कालेजों में कब छात्रवृत्ति दी गई थी? कॉलेजवार, वर्गानुसार (SC, ST, OBC) संख्‍या, दिनांक सहित जिलावार जानकारी देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) इंदौर, भोपाल एवं बड़वानी जिले की अनुसूचित जनजाति वर्ग की लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। कॉलेजवार, वर्ग अनुसार, जिलावार जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे प्रपत्र परिशिष्‍ट एवं अनुसार है। (ख) पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्‍वीकृति एवं वितरण एक सतत् प्रक्रिया है जो आवेदन लंबित है वह छात्र स्‍तर, संस्‍था स्‍तर, नोड़ल स्‍तर, परीक्षा परि‍णाम विलम्‍ब से आने, शुल्‍क केपिंग आदि कारणों से लंबित है। (ग) उक्‍त प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार इंदौर, भोपाल, बड़वानी जिलों में अंतिम बार कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति की कॉलेजवार, संख्‍या, दिनांक सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।

आगजनी में मृत शिशुओं के मर्ग कायम किया जाना

[गृह]

66. ( क्र. 1279 ) श्री आरिफ मसूद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कमला नेहरू अस्‍पताल भोपाल में दिनांक 08.11.2021 को हुई आगजनी घटना से मृत कितने शिशुओं के मर्ग थाना कोहेफिजा पुलिस द्वारा कायम किये गए मृतकों के नाम उम्र सहित बतावे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या आगजनी से अपने मृत शिशु का मर्ग कायम कर न्‍याय दिलाने के लिए कितने आवेदन प्राप्‍त हुए प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त आवेदन पत्रों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई(ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में आगजनी की घटना में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार(ख) प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में आगजनी से मृत शिशुओं का मर्ग कायम कर न्‍याय दिलाने के आवेदन पत्र प्राप्‍त नहीं हुये है। (ग) आवेदन पत्र प्राप्‍त नहीं हुये हैं किन्‍तु घटना के संबंध में पंजीबद्ध मर्गों की जांच में साक्ष्‍य अनुसार विधि सम्‍मत कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

प्रधान आरक्षक को रिलीव करना

[गृह]

67. ( क्र. 1291 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 एवं 2015 में विशेष शस्‍त्र बल (एस.ए.एफ.) के किन-किन बटालियन से किन-किन आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाकर राज्‍य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं जज सुरक्षा के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था? किन-किन के द्वारा किस-किस बटालियन से अपनी नई पदस्‍थापना में उपस्थिति दी गई? किन-किन के द्वारा नहीं? पृथक-पृथक बतावें। (ख) क्‍या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के अवधि में विशेष शस्‍त्र के 23 एवं 25 बटालियन जिन आरक्षकों को प्रधान आरक्षक बनाकर नई पदस्‍थापना में उपस्थिति नहीं दी गई? यदि हाँ, तो किन-किन आरक्षकों ने आदेश का पालन नहीं किया है? क्‍या उनकी पदोन्‍नति निरस्‍त कर दोषी के विरूद्ध कब क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) के बटालियन के प्रधान आरक्षकों द्वारा उपस्थिति न देने के कारण बटालियन के अन्‍य आरक्षक पदोन्‍नति से वंचित रहे है? क्‍या प्रश्नांश (ख) के बटालियन के पदोन्‍नति प्राप्‍त प्रधान आरक्षकों को तत्‍काल नई पदस्‍थापना के लिये भार मुक्‍त करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? अभी तक भारमुक्‍त न करने में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब और क्‍या कार्यवाही करेगें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के पदोन्‍नति प्राप्‍त आरक्षकों को भारमुक्‍त न करने के लिये शासन विभागाध्‍यक्ष को कोई आदेश है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं तो क्‍या यह माना जाये कि संबंधित शासन आदेश की विपरीत कार्य करने के दोषी है? यदि हाँ, तो दोषी पर कब, क्‍या कार्यवाही करेगें तथा पदोन्‍नति प्रक्रिया चालू करा देगें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 2014 एवं 2015 में विशेष सशस्‍त्र बल (एस.ए.एफ.) की बटालियनों से आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्‍नति दी जाकर राज्‍य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं जज सुरक्षा के लिये प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया है। (ख) से (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय के प्रचलन योग्‍य प्रकरण

[विधि एवं विधायी कार्य]

68. ( क्र. 1300 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) राजगढ़ जिले में कितने अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय हैं? ऐसे कितने प्रकरण प्रचलन में हैं जो कि अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय से सुने जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्तमान में अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय के अलावा नवीन अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय के खोले जाने हेतु क्‍या शासन को प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये हैं? यदि हां, तो कहाँ पर विवरण बतावें। (ग) वर्तमान में जीरापुर एवं खिलचीपुर तहसीलों के प्रकरण जो अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय के प्रचलन योग्‍य हैं, वह कहाँ सुने जाते हैं? जीरापुर तहसील के दूरस्‍थ ग्रामों की उक्‍त जगह से कितनी दूरी है? (घ) क्‍या यह सही है कि जीरापुर न्‍यायालय भवन बनकर तैयार हो गया है? क्‍या उक्‍त न्‍यायालीन भवन में 04 अलग-अलग कोर्ट रूम हैं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला राजगढ़ में 10 अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायालय कार्यरत है, जिनमें कुल 4146 प्रकरण लंबित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जीरापुर एवं खिलचीपुर तहसीलों के प्रकरणों की सुनवाई मुख्‍यालय राजगढ़ में की जा रही है। मुख्‍यालय राजगढ़ से जीरापुर तहसील के ग्रामों के बीच की दूरी 80 कि.मी. है। (घ) जी हाँ। उक्‍त न्‍यायालीन भवन में 4 अलग-अलग कोर्ट रूम उपलब्‍ध है।

पुलिस चौकी खोले जाना

[गृह]

69. ( क्र. 1306 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) देवास जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में किन-किन कस्‍बों/ग्रामों में पुलिस चौकी खोली गई? कस्‍बों/ग्रामों के नाम बतावें। (ख) पुलिस चौकी खोली जाने संबंधी विभाग के क्‍या मापदण्‍ड हैं?                 (ग) खातेगांव विधान सभा के आदर्श ग्राम अजनास जो कि पूर्व क्षेत्रीय सांसद स्‍वर्गीय सुषमा स्‍वराज जी का गोद लिया हुआ आदर्श ग्राम है जहां की आबादी लगभग दस हजार है एवं उक्‍त ग्राम से, लगभग 30 से 35 गांव जुड़े हुए हैं। क्‍या अजनास में पुलिस चौकी खोली जावेगी बतावें। (घ) ऐसे ही ग्राम कुसमान्‍या जो कि आदिवासी बाहुल्‍य ग्रामों का केन्‍द्र बिन्‍दु है एवं उक्‍त ग्राम की आबादी लगभग आठ हजार है, जहां से पुलिस थाने की दूरी 10 कि.मी. है। उक्‍त ग्राम में पुलिस चौकी खोले जाने संबंधी कार्यवाही पर अवश्‍य विचार कर की जाने वाली कार्यवाही बतावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) देवास जिले अंतर्गत वर्ष 2020-2021 में कोई पुलिस चौकी नहीं खोली गई। (ख) नवीन पुलिस चौकी हेतु प्रस्तावित चौकी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 7-10 हजार, थाने से दूरी 8 से 10 किमी, क्षेत्रफल 75 से 90 वर्ग किमी, प्रस्तावित चौकी क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में घटित भारतीय दण्ड विधान अपराधों की औसत वार्षिक संख्या 75 से 100 होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान थाना/चौकी से आवागमन में कठिनाई होने पर। (ग) खातेगांव विधान सभा के आदर्श ग्राम अजनास में पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव परीक्षण की प्रक्रिया में है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) उक्त पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने से अमान्य किया गया।

कोरोनाकाल में हुई मौतों की जानकारी

[गृह]

70. ( क्र. 1313 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) कोरोनाकाल में सतना जिले के कितने पुलिस एवं होमगार्ड के अधिकारी/कर्मचारी और संविदाकर्मी ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमित होकर मौत के शिकार हुए? इन कर्मचारियों विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन कर्मचारियों के परिजनों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? मुआवजे के कितने प्रकरण अभी भी लंबित है तथा इसका क्‍या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए क्‍या कोई समय सीमा भी तय की है? हाँ तो समय सीमा बतायें यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) कोरोनाकाल में सतना जिले में पुलिस के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की कोरोना संक्रमित होकर मृत्‍यु होने संबंधी जानकारी प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त नहीं हुई हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्नांश (ख) उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्नांश (ग) उपस्थित नहीं होता।

कटनी मंडी से निराश्रित शुल्‍क राशि की वसूली

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

71. ( क्र. 1317 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले कृषि उपज मंडी कटनी से विगत 5 वर्षों में कितना निराश्रित शुल्‍क कलेक्टर के खाते में जमा किया गया है। माहवार वर्षवार जानकारी देवें तथा प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी राशि जमा है। (ख) प्रश्नांश (क) की राशि में से विगत 5 वर्षों में कितनी राशि किस-किस कार्य में खर्च की गई है। कार्यवार राशिवार विवरण देवें? (ग) प्रदेश के बाहर से आयाति‍त दलहन पर कितना निराश्रित शुल्‍क किस अवधि की कितनी वसूली किया जाना शेष है, पृथक-पृथक मिलवार विवरण स्‍पष्‍ट पठनीय जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) की निराश्रित शुल्‍क जो लगभग 25 करोड़ बकाया है। उसकी वसूली के लिए कलेक्‍टर कटनी एवं मण्‍डी सचिव ने प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है तथा वसूली की कार्यवाही संबंधी दस्‍तावेज विवरण बतावें। (ड.) निराश्रित शुल्‍क वसूली का प्रमुख कर्तव्‍य मंडी सचिव का है, उनके द्वारा दाल मिलों का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर वसूली क्‍यों नहीं की, इसके लिए तत्‍कालीन/वर्तमान सचिव के विरूद्ध कब क्‍या कार्यवाही करेंगे?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' एवं '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार। (घ) वर्तमान में जबलपुर, इन्‍दौर एवं रीवा (जिसमें शहडोल राजस्‍व संभाग शामिल है) संभागों मे अभी रूपये 18,08,80,217/- का निराश्रित शुल्‍क बकाया है। कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी अध्‍यतन स्थिति में बकाया निराश्रित शुल्‍क जमा कराने के लिए संबंधित फर्मों को सूचना पत्र जारी कर वसूली हेतु प्रयासरत है। कटनी में वसूल निराश्रित शुल्‍क की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' तथा वसूली हेतु जारी सूचना पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार। (ड.) निराश्रित शुल्‍क की वसूली की कार्यवाही निरन्‍तर प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत करने बाबत्

[गृह]

72. ( क्र. 1318 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रश्‍नोत्‍तरी दिनांक 16.03.2021 में मुद्रित प्रश्‍न संख्‍या 65 (क्र. 4016) के प्रश्नांश (क) का उत्‍तर जी हाँ। (ख) का उत्‍तर प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरण के संबंध में जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। प्रश्नांश (ग) का उत्‍तर प्रकरण में विवेचना जारी है विवेचना पूर्ण होने पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया जावेगा दिया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) उत्‍तर यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित क्‍या जांच पूर्ण हो गई? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन विवरण प्रतिवेदन अनुसार प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रश्नांश (ग) में दिए गए उत्‍तर के अनुसार एक वर्ष बाद भी पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन अर्थात चालान न्‍यायालय में अभी तक क्‍यों प्रस्‍तुत नहीं किया गया है? कब तक प्रस्‍तुत करेगें? समय-सीमा बतावे? (घ) विधानसभा प्रश्‍न संख्‍या 1 (क्रमांक 32) दिनांक 26.02.2021 संबंध में प्रश्नांश (क) से (घ) तक में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? जांच कार्यवाही संबंधी सभी दस्‍तावेज पत्राचार की प्रतियां उपलब्‍ध कराते हुए बताएं कि अभी तक आरोपी द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए प्राथमिकी दर्ज क्‍यों नहीं की गई, कब तक की जावेगी बतावें?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायत पत्रों की जाँच पूर्ण की गई है। जाँच में पैसों के लेन-देन का विवाद होकर मामला सिविल प्रकृति का होना पाया गया है। आवेदक मोहम्मद अंसारी द्वारा इस संबंध में अनावेदकों के विरूद्ध धारा 420,323,294,506,34 भादवि के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में भी अनावेदक अभिषेक तिवारी द्वारा प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रकरण क्र. AC NO-83/2019, WP NO-19537/2018 एवं MCRC NO- 20087/2019 भी विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय एवं सीजेएम सतना के न्यायालय से निर्णय अपेक्षित है। प्रकरण में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्ति पश्‍चात विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। मामला विभिन्न स्तरों पर माननीय न्यायालयों में लंबित होने से पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं है। (ग) थाना कोतवाली सतना में पंजीबद्ध अपराध क्र. 320/2020 धारा 406, 418, 420 ता.हि. का चालान 01 वर्ष की अवधि में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में न प्रस्तुत हो पाने का कारण साक्ष्य संकलन किया जाना है। प्रकरण में अनुसंधान कार्यवाही एवं साक्ष्य संकलन जारी है। अनुसंधान में आये साक्ष्य अनुरूप विधि-सम्मत कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान मे मामला विभिन्न स्तरों पर माननीय न्यायालयों में लंबित होने से पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

शिकायत पत्र पर जांच

[पशुपालन एवं डेयरी]

73. ( क्र. 1341 ) श्री संजय उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या प्रश्नाकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 228/21-22 दिनांक 07/08/2021 एवं पत्र क्रमांक 274/21-22, दिनांक 02/08/2021 के द्वारा अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग को शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो शिकायत की जांच हेतु समिति बनाई गई या जांच अधिकारी बनाया गया? उसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ग) जांचकर्ता अधिकारी/समिति द्वारा प्रश्नकर्ता के समक्ष जांच प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से प्रारम्भ नहीं की गयी? जांच कब तक पूर्ण की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। पत्र क्रमांक 288/21-22 दिनांक 07.08.2021 प्राप्‍त हुआ है। (ख) जी हाँ। प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जांच समिति गठित की जा चुकी है। शीघ्र जांच पूर्ण की जावेगी।

परिशिष्ट - "बाईस"

शिकायत पत्र की जांच हेतु समिति का गठन

[जनजातीय कार्य]

74. ( क्र. 1342 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 204/2021-22 दिनांक 02/08/2021 एवं पत्र क्रमांक 275/2021-22 दिनांक 02/09/2021 के प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग को शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो शिकायत की जांच हेतु समिति बनाई गई या जांच अधिकारी बनाया गया? उसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ग) जांचकर्ता अधिकारी/समिति द्वारा प्रश्नाकर्ता के समक्ष जांच प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से प्रारम्भ नहीं की गयी? जांच कब तक पूर्ण की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) उपरोक्‍त शिकायती पत्रों में उल्‍लेखित बिंदुओं का परीक्षण किया जाकर परीक्षण में तथ्‍य प्रकाश में आने पर जांच हेतु समिति गठित की जावेगी (ग) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।


अमेजन कम्पनी द्वारा गांजा सप्लाई

[गृह]

75. ( क्र. 1349 ) श्री संजीव सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड पुलिस के द्वारा अमेजन कम्पनी के खिलाफ ऑनलाइन गांजा सप्लाई करने को लेकर प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो कम्पनी इस मामले में दोषी पायी गई है? यदि हाँ, तो अमेजन कम्पनी का ऑनलाइन मार्केटिंग लायसेंस रद्द किया गया है? यदि नहीं तो क्यों और कब तक अमेजन कम्पनी का ऑनलाइन मार्केटिंग लायसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी?                    (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में उक्त गांजा सप्लाई में कौन-कौन लोग लिप्त हैं और कितना गांजा जप्त किया गया है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, प्रकरण में विवेचना जारी है, विवेचना में सं‍कलित साक्ष्‍य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (ख) प्रकरण विवेचनाधीन है, विवेचना में प्राप्‍त साक्ष्‍यों के आधार पर विधिवत कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण में 21 किलो 304 ग्राम गांजा जप्‍त किया गया है।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

76. ( क्र. 1352 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जिला छिंदवाड़ा के संशो‍धित आदेश क्रमांक/1526/लेखा/2021 छिंदवाड़ा दिनांक 03.08.2021 के आधार पर जनपद पंचायत परासिया को दिनांक 16.08.2021 को आदर्श उच्च. माध्य. विद्या. परासिया में सहायक उपकरण वितरण किए जाने हेतु आदेशित किया गया था और जनपद पंचायत परासिया द्वारा दिव्यांगजन सहायक अंग उपकरण वितरण शिविर उक्त तिथि को आयोजित किए जाने हेतु सम्पूर्ण तैयारियां पूर्ण करते हुए आमंत्रण पत्र वितरण कर दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया जा चुका था, किन्तु अचानक अपरिहार्य कारणों से शिविर स्थगित करने का क्या कारण था? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक जनपद पंचायत परासिया द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किए जाने हेतु शिविर आयोजित नहीं कराया गया है? जनपद परासिया कक्ष में सहायक उपकरण रखे-रखे खराब हो रहे हैं? किन्तु दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण नहीं किये जा रहे हैं? जिससे उन्‍हें असुविधा हो रही है, अभी तक दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण नहीं किए जाने हेतु कौन अधिकारी दोषी है और उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? कब तक सहायक उपकरणों का वितरण दिव्यांगजनों को कर दिया जायेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एलिम्को कृत्रिम सहायक उपकरण अंग निर्माण संस्था जबलपुर से प्राप्त सहायक उपकरणों का माननीय केन्द्रीय मंत्री जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में एवं माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आभासी एवं प्रतीकात्मक वितरण के साथ ही कुल 4158 हितग्राहियों को उपकरणों का सैद्धान्तिक वितरण सम्पन्न किया गया। समस्त जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के साथ ही परासिया जनपद के भी 07 हितग्राहियों को उपकरणों का वितरण किया गया। कुछ उपकरणों में फिटिंग, माप आदि का कार्य कराकर हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाना था, जिसके लिये समस्त जनपद पंचायत में एलिम्को टीम की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम तक किया गया था। अन्य जनपद पंचायतों में तय कार्यक्रम से हटकर भी वितरण कार्य सम्पन्न हुआ। परासिया में भी उक्तानुसार दिनांक 16.8.2021 को निर्धारित कार्यक्रम एलिम्को टीम की अपरिहार्य कारणों से अनुपलब्धता के कारण वितरण सम्पन्न नहीं हो सका। (ख) जनपद स्तर पर दिव्यांगजनों को आने-जाने की असुविधा होने की दृष्टि से आपकी सरकार आपके साथ योजनांतर्गत चिन्हित दिव्यांगजनों को घर पहुंच सेवा हेतु समस्त नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायतों को उपकरण प्रदाय किये गये हैं। शिविर में चिन्हांकित दिव्यांगजनों के अतिरिक्त माननीय विधायक द्वारा 10 मोटराइज्ड ट्रायसिकल मांग अनुसार प्राप्त हुई थी, उसमें से 05 मोटराइज्ड ट्रायसिकल का वितरण माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र परासिया द्वारा किया गया है। वर्तमान में 05 मोटराइज्ड ट्रायसिकल के लिये दिव्यांगजनों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण शेष है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[सहकारिता]

77. ( क्र. 1355 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सहकारिता ट्रिब्यूनल में कुल कितने पद हैं तथा इनमें कौन-कौन पदस्थ हैं? कितने पद किस अवधि से रिक्त हैं? (ख) सहकारिता विभाग में ज्वाइंट रजिस्ट्रार (न्यायिक) के कितने पद हैं तथा इनमें कौन-कौन पदस्थ हैं? कितने पद किस अवधि से रिक्त हैं? (ग) रिक्त पदों को कब भरा जाएगा?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है(ग) प्रशासकीय व्‍यवस्‍था अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "तेईस"

बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निवासरत जातियां

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

78. ( क्र. 1378 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी घुमक्‍कड़ एवं विमुक्‍त जातियां निवासरत हैं? क्‍या विभाग द्वारा बैरसिया विधानसभा में निवासरत घुमक्‍कड़ एवं विमुक्‍त जातियों के संबंध में कोई सर्वे कराया गया है, अथवा नहीं? यदि हाँ, तो विवरण बतावें और यदि नहीं तो क्‍या कारण है? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व में घुमक्‍कड़ एवं विमुक्‍त जातियों के बस्‍ती विकास के लिए विभाग को पत्र लिखा था, उस पर क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) विस्‍तृत जातिगत सर्वेक्षण के अभाव में संख्‍यात्‍मक जानकारी दी जाना संभव नहीं है। जी नहीं। संसाधनों की उपलब्‍धता के मद्देनजर। (ख) जी हाँ। प्रस्‍ताव प्रशासकीय अनुमोदन में स्‍वीकृत नहीं किये गये।

अपराधों की जानकारी

[गृह]

79. ( क्र. 1381 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) मण्डला जिला आदिवासी बाहुल्य जिला होने के कारण शांति का वातावरण वाला जिला माना जाता रहा है किन्तु विगत 2 वर्षों में लगातार मर्डर मार-पीट, चोरी-डकैती, छेड़-छाड़, अवैध शराब एवं स्‍मैक जैसे मादक पदार्थ विक्रय में वृद्धि हुई है, क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले के थानों में कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा क्या कार्यवाही की गई? थानावार पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। (ग) यदि कार्यवाही लम्बित है तो कारण से अवगत करावें। उक्त पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नांश में दिये गये शीर्षों में कुछ में आंशिक कमी हुई है तथा कुछ में आंशिक वृद्धि हुई मण्डला जिले में है, इस वृद्धि/कमी का तुलनात्मक विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रकरणों में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, साक्ष्य संकलन उपरांत प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। प्रकरणों की विवेचना पूर्ण होने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वित्तीय अनियमितता की जांच

[पशुपालन एवं डेयरी]

80. ( क्र. 1383 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत पशु रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति के गठन का उद्देश्य/नियम की प्रति देवें तथा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सचिवों की जानकारी देते हुए समिति की बैठक कितने-कितने अंतराल से करने के नियम हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत पशु रोगी कल्याण समिति के गठन से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि खाते में जमा की गई? वर्षवार राशि की जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक कब-कब बैठक का आयोजन किया गयादिनांकवार बैठक का एजेण्डा एवं उन पर लिये गये निर्णय की जानकारी से अवगत कराते हुये कार्यवाही की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार पशु रोगी कल्याण समिति से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कृपया वर्षवार, कार्यवार व्यय की गई राशि की जानकारी से अवगत करावें। (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) अनुसार पशु रोगी कल्याण समिति की राशि, पशु कल्याण में न करते हुये नियम विरुद्ध अन्य कार्य में व्यय करने पर दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' एवं '''' अनुसार है। समिति की बैठक 03 माह के अंतराल से करने के नियम हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक पशु कल्‍याण समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। (घ) जानकारी निरंक है। (ड.) उत्‍तरांश (घ) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वेतनमान के अनुरुप पदनाम दिया जाना

[पशुपालन एवं डेयरी]

81. ( क्र. 1384 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या पशु पालन विभाग का नाम परिवर्तन कर पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग किया गया है? नाम परिवर्तन करने के औचित्य की जानकारी से अवगत करावें। (ख) क्या विभाग के अंतर्गत नाम परिवर्तन करने से पशु कल्याण/पशु पालकों के कल्याण संबंधी कौन-कौन सी गतिविधि‍यां/योजनाओं को बड़ा कर प्रारंभ किया गया है? इसके लिए कितना-कितना अतिरिक्त आवंटन शासन स्तर से दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि विभाग का नाम परिवर्तन किया गया है, तो वर्ष 2000 में डेयरी विकास विभाग के शासकीय सेवकों का संविलयन पशु पालन विभाग में कर डेयरी विकास विभाग के अमले के पदों को सांख्येत्‍तर पद करने का निर्णय लिया गया है? निर्णय की प्रति देवे एवं पुनः डेयरी विकास विभाग के अमले के सांख्येत्‍तर पद समाप्त कर वर्तमान में प्राप्त वेतनमान के अनुरुप पद नाम किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि नहीं तो क्या पशु पालन विभाग में कार्यरत शासकीय चिकित्सकों को कार्यालय आदेश क्रमांक 7014, दिनांक 27.06.2012 के द्वारा द्वितीय समयमान प्राप्त शास. सेवकों का पदनाम अतिरिक्त उप संचालक किया गया है? इसी प्रकार डेयरी संवर्ग के शासकीय सेवकों को भी वर्तमान में प्राप्त वेतनमान के अनुरुप पद नाम दिया जावेगा? यदि नहीं तो विभाग में कार्यरत शासकीय सेवकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। पूर्व में विभाग का नाम पशुपालन विभाग था। पशु चिकित्‍सा के अलावा डेयरी संबंधित कार्य भी संपादित किया जा रहा है। अत: विभाग का नाम पशुपालन एवं डेयरी किया गया है। (ख) योजना पूर्व से यथावत संचालित है। अतिरिक्‍त बजट आवंटन नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार। विचाराधीन नहीं। (घ) जी हाँ। प्रकरण विचाराधीन नहीं है। पद सांख्‍येत्‍तर है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

लोक सेवा केन्‍द्रों का भुगतान

[लोक सेवा प्रबन्धन]

82. ( क्र. 1385 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किवर्ष 2014-15 से अब तक लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से शासन के विशेष अभियान के तहत दर्ज एवं वितरित जाति प्रमाण पत्र (अनूसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग) के विरूद्ध रीवा जिले के लोक सेवा केन्‍द्रों को केन्‍द्रवार कितना भुगतान किया गया है, एवं कितना भुगतान शेष है? यदि भुगतान शेष है तो उसका कारण क्‍या है व कब तक पूर्ण भुगतान किया जायेगा?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : वर्ष 2014-15 से अब तक लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से शासन के विशेष अभियान के तहत दर्ज एवं वितरित जाति प्रमाण पत्र की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। विशेष अभियान के अंतर्गत वितरित जाति प्रमाण पत्रों का भुगतान संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार किया जा चुका है। उक्‍त अनुक्रम में कुल जारी 415338 जाति प्रमाण पत्रों का रू. 14254072/- वितरण की राशि थी जिसमें से 392894 जाति प्रमाण पत्रों के वितरण की रूपये 12730375/- राशि प्रदाय की गई है। शेष 22444 आवेदनों के संबंध में परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

लापरवाही की वजह से हमीदिया अस्‍पताल में बच्‍चों की मौत

[चिकित्सा शिक्षा]

83. ( क्र. 1389 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमीदिया अस्‍पताल के बच्‍चा वार्ड में दिनांक 08 नवम्‍बर 2021 की रात्रि में अचानक आग लगने से कई नवजात शिशुओं की असमयिक मौत होने की घटना घटित हुई है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कुल कितने बच्‍चों की मौत हुईकितने बच्‍चों को बदलने का मामला प्रकाश में आया है? क्‍या यह भी सही है कि रायसेन-गैरतगंज के नवीन / गायत्री को जो बच्‍ची का शव दिया गया था, वह पूजा/विक्रम की बच्‍ची का होने का आरोप लगाया है? यदि हाँ, तो इसकी वा‍स्‍तविकता क्‍या है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या यह भी सही है कि प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 09 नवम्‍बर 2021 को उक्‍त घटना के संबंध में जांच हाई कोर्ट के जज से कराने, मृत बच्‍चों के परिवार को एक-एक करोड़ एवं गम्‍भीर रूप से घायल बच्‍चों के परिवारजन को 10-10 लाख रूपये देने एवं अन्‍य बिन्‍दुओं की जांच कराने हेतु माननीय मुख्‍यमंत्री मध्‍यप्रदेश शासन को पत्र लिखा था? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में                क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? घटना के लिए किन-किन‍ की लापरवाही पाई गई तथा कौन-कौन से सुरक्षा संसाधनों की कमी पाई गई और जो स्‍थापित थे वह कब से काम नहीं कर रहे थे? विगत 5 वर्षां में वार्षिक रख-रखाव के नाम पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? वर्षवार बतावें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। हमीदिया अस्‍पताल के बच्‍चा वार्ड में दिनांक 08 नवम्‍बर 2021 को रात्रि में अचानक आग लगने से 04 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई थी। बच्‍चे बदलने संबंधी एक मामला प्रकाश में आया। शिकायत प्राप्‍त होने पर संबंधित नवजात शिशु का डी.एन.ए. टेस्‍ट कराने पर शिकायत असत्‍य पायी गई। जी हां, परन्‍तु आरोप असत्‍य पाया गया। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक द्वारा लिखे गये पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-01 अनुसार है। (ग) जी हाँ। घटना के उपरांत गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के तत्‍कालीन अधिष्‍ठाता, हमीदिया अस्‍पताल के तत्‍कालीन अधीक्षक एवं कमला नेहरू अस्‍पताल संचालक को अतिरिक्‍त प्रभार से हटाया गया तथा सी.पी.ए. के कार्यपालन यंत्री की सेवायें मूल विभाग को वापिस की गई एवं उपयंत्री विद्युत यंत्रिकीय को निलंबित किया गया। सुरक्षा संसाधनों के साधारण एवं विगत 05 वर्षों में रख-रखाव से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-02 अनुसार है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के लोगों के साथ छुआ-छूत, मारपीट व हत्‍या के प्रकरण

[गृह]

84. ( क्र. 1390 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) पुलिस मुख्‍यालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजातीय के लोगों के साथ छुआ-छूत, मारपीट करने, मजदूरी नहीं देने व साहूकारी-बंधक बनाने और हत्‍या किए जाने के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं? (ख) यदि हाँ, तो जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए? यदि हाँ, तो कितने आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई की अद्यतन स्थिति बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यह अवगत करावें कि कितने मामलों के कितने आरोपियों को प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में भी गिरफ्तार नहीं किए गए? प्रकरणवार, वर्षवार, जिलेवार संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।

छात्र-छात्राओं हेतु नवीन छात्रावासों की स्‍थापना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

85. ( क्र. 1399 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं हेतु किन-किन स्‍थानों पर आश्रम/छात्रावास संचालित हैं? नाम एवं कितने बेड्स के छात्रावास हैं?                                (ख) कौन-कौन से छात्रावासों के पास स्‍वयं के भवन हैं तथा कितने छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं? क्‍या यह सही है कि जो छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं? उनमें छात्र एवं छात्राओं हेतु पर्याप्‍त सुविधाएं नहीं हैं। यदि हाँ, तो कब तक सुविधाहीन भवनों को नवीन भवनों में बदला जावेगा? समय-सीमा बतावें। (ग) आगामी शिक्षण सत्र में छात्र एवं छात्राओं के लिये नवीन छात्रावास किन-किन स्‍थानों में खोले जाने हेतु प्रस्‍ताव तैयार किये जा रहे हैं? स्‍थान के नाम बतावें। यदि नहीं तो क्‍या छात्रावासों की आवश्‍यकता नहीं हैं? कारण स्‍पष्‍ट करें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) विधानसभा राजनगर अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों एवं छात्राओं हेतु आश्रम/छात्रावास संचालित नहीं है।                   (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन द्वारा प्रत्‍येक विकासखण्‍ड मुख्‍यालय पर एक बालक एवं एक कन्‍या 50 सीटर छात्रावास किराये के भवन में संचालित करने की स्‍वीकृति दी गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

86. ( क्र. 1420 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री द्वारा रतलाम में सुपर स्‍पेशिलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने की घोषणा की गई थी? इसके क्रियान्‍वयन की क्‍या स्थिति है? इसमें कितनी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा? (ख) मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल में क्‍या सभी उपकरणों की पूर्ति कर दी गई है? अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं की क्‍या स्थिति है? इस अस्‍पताल का शुभारंभ कौन सी दिनांक तक किया जायेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। सुपर स्‍पेशिलिटी अस्‍पताल का निर्माण PMSSY योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्‍वीकृत होने पर किया जाता है। रतलाम में सुपर स्‍पेशिलिटी अस्‍पताल के निर्माण के लिये PMSSY योजना अंतर्गत भारत सरकार से स्‍वीकृति प्राप्‍त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी स्‍वीकृति उपरांत ही बताई जा सकती है। (ख) जी नहीं। चिकित्‍सालय को प्रारंभ करने हेतु समस्‍त व्‍यवस्‍थाओं को सुव्‍यवस्थित कर जनवरी 2022 तक अस्‍पताल को औप‍चारिक रूप से प्रारंभ किया जाना संभावित है।

राजगढ़ नगर में स्थित जेल की जानकारी

[जेल]

87. ( क्र. 1432 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर जिला जेल है? यदि हाँ, तो किस वर्ष में उक्‍त जेल का निर्माण किया गया था? उक्‍त जेल में नियमानुसार कितने बन्दियों को रखने की क्षमता है? (ख) कण्डिका (क) का उत्‍तर यदि हाँ, है, तो क्‍या उक्‍त जेल मेन्‍यूअल के अनुसार सु‍रक्षित हैआबादी/रहवासी/बाजार/            आम-जन आवागमन उक्‍त जेल से पर्याप्‍त एवं जेल नियम अनुसार पर्याप्‍त दूरी पर है?                            (ग) कण्डिका (ख) का उत्‍तर नहीं है? तो शासन नवीन जेल का निर्माण कब तक कर देगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। वर्ष 1905 में निर्मित हुआ है। जेल में 170 बंदियों को रखने की अधिकृत आवास क्षमता है। (ख) जेल नियमावली के नियम 30 (ए) के अनुसार जेल के बाहर घनी आबादी/रहवासी/बाजार/आम-जन आवागमन की दूरी पर्याप्‍त नहीं है, किन्‍तु बंदियों को पूर्ण सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा रहा है। (ग) नवीन जेल हेतु पर्याप्‍त भूमि उपलब्‍ध होने पर आगामी कार्ययोजना बनाई जा सकेगी। समयावधि बताना संभव नहीं है।

आवंटित बजट का उपयोग

[जनजातीय कार्य]

88. ( क्र. 1433 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मांग संख्‍या 33 मुख्‍य शीर्ष 2225 योजना क्र. 9853 आदिवासी संस्‍कृति को परीक्षण विकास एवं देव ठान मद आवंटन वित्‍तीय वर्ष 21-22 से आवंटित बजट से क्‍या-क्‍या कार्य होना प्रस्‍तावित है? प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त बजट से भोपाल संभाग के किस-किस जिले में क्‍या-क्‍या कार्य                  कितनी-कितनी राशि के किये गये हैं? (ख) क्‍या कार्यालय आयुक्‍त जनजाति कार्य म.प्र. ने पत्र क्र. बजट/9853/2122/18928 भोपाल दिनांक 09.11.2021 से समस्‍त कलेक्‍टर म.प्र. को राशि व्‍यय करने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि किस कार्य के लिए आवंटित की है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कलेक्‍टर को आवंटित राशि का व्‍यय क्‍या योजना में किये गये प्रावधान अनुसार ही किया गया है? यदि हाँ, तो किस कार्य हेतु व्‍यय किया गया? भोपाल संभाग की जिलेवार जानकारी देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) योजना क्रमांक 9853-26 मदान्‍तर्गत सेमीनार, कार्यशाला, सम्‍मेलन विज्ञापन एवं प्रचार कार्य शामिल है। भोपाल संभाग के जिलों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है (ग) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। भोपाल संभाग के जिलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बंजारा समाज के कल्याण हेतु प्राप्त आवंटन

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

89. ( क्र. 1448 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विमुक्त, घुम्मकड एवं अर्धघुमक्‍कड़ (बंजारा समाज) जाति के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? वित्तीय वर्षवार स्पष्ट करें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किस-किस गांव में किस-किस कार्य में एवं किस-किस हितग्राही को (नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम,जाति) कितना लाभ दिया है?                                          (ख) क्या बंजारा समाज के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उन निर्माण कार्यों का नाम, किस ग्राम में कितनी लागत से किस स्थान पर क्या-क्या कार्य कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया था, निर्माण किस एजेन्‍सी/ठेकेदार से किस-किस यंत्री के सुपरवीजन में कराया गया था तथा कराया जा रहा है? 30 नवम्बर 2021 की स्थिति में उन निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट करें। (ग) क्या विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्‍कड़ जातियों की गणना कराई गई है? यदि हाँ, तो ग्वालियर जिले में बंजारा समाज किस-किस गाँव/मजरा/टोला में रहते हैं? उस ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा निवासरत परिवार एवं जनसंख्या सहित ग्राम मजरा, टोलावार स्पष्ट करें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) विभाग द्वारा विमुक्त, घुमक्‍कड़ एवं अर्धघुमक्‍कड़ जनजाति वर्ग को योजनावार आवंटन प्रदाय किया जाता है। जिला ग्‍वालियर में बंजारा समाज के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

कटनी जिले में विभागीय योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

90. ( क्र. 1451 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी में कौन-कौन सी विभागीय योजनायें लागू/प्रचलित हैं और कौन-कौन सी योजनायें किन कारणों से लागू नहीं हैं? योजनाओं के क्रियान्वन के निर्देश एवं लाभ लेने की प्रक्रिया से अवगत कराएं। (ख) कटनी में विगत 05 वर्षों में हितग्राही मूलक एवं स्वरोजगार की किन-किन योजनाओं से किन-किन हितग्राहियों को किस प्रकार एवं कब-कब लाभान्वित किया गया? क्या योजनाओं से इनके जीवन में कोई बदलाव आना परिलक्षित हुआ? यदि हाँ, तो इसका परीक्षण किस प्रकार किया गया और क्या परिणाम रहे? (ग) कटनी में विगत 05 वर्षों में बस्ती विकास के तहत कौन-कौन से कार्य किन मांगों एवं प्रस्तावों/आवश्यकताओं के चलते स्वीकृत किए गए एवं                 कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत से किस-किस के द्वारा कब-कब कराये गए? किन-किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति दी गयी? कार्यों की माप एवं माप का सत्यापन किया गया और कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया? कितना और किस हेतु किस-किस को भुगतान किया गया? कार्यवार विवरण दीजिये। (घ) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-358, दिनांक-18/02/2019 एवं इसी विषय पर विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1254, दिनांक 12/07/2019 के उत्तरानुसार जांच पूर्ण हो गयी? यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाही से अवगत कराइये। यदि नहीं तो क्यों? (ङ) प्रश्नांश "क" से "ग" के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय योजनाओं/कार्यों का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार तृतीय पक्ष से परीक्षण कराया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब-कब और क्या परिणाम रहे? यदि नहीं तो क्यों? इस पर क्या कार्यवाही की जायेंगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) सभी विभागीय योजनाएं लागू हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) 05 वर्षों में स्‍वरोजगार योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। योजना से हितग्राही के जीवन में आये बदलाव का अध्‍ययन अभी नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। म.प्र. राज्‍य सहकारी अनुसूचित जाति वित्‍त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल के निर्देशानुसार जांच दल गठित है जिसकी जांच प्रचलन में है। (ड.) तृतीय पक्ष से परीक्षण नहीं कराया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाओं का प्रदाय

[लोक सेवा प्रबन्धन]

91. ( क्र. 1452 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत विभागीय कौन-कौन सी सेवायें अधिसूचित हैं? सेवायें प्राप्त करने के क्या नियम/निर्देश एवं आवेदन हेतु क्या प्रक्रिया नियत हैं?                किन-किन सेवाओं के निराकरण में समय सीमा लागू हैं? किन-किन में नहीं? (ख) कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में किन-किन सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से एवं आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज कर और सीधे कार्यालय में प्राप्त हुये कितने प्रकरणों/आवेदनों की सेवाएं प्रदान की गयी और कितने आवेदनों को अमान्य/निरस्त किया गया? कार्यालय/तहसीलवार बताइये। (ग) प्रश्नांश (ख) क्या प्रदाय की गयी सेवाओं का निराकरण एवं सेवाओं का प्रदाय निर्धारित अवधि में किया गया? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। यदि नहीं तो क्यों? क्या कार्यवाही की गयी? कार्यालय/तहसीलवार बताइये।                (घ) प्रश्नांश (ख) आवेदनों को निरस्त/अमान्य करने के क्या कारण रहे और क्या लोक सेवा केन्द्रों से प्राप्त तथा निरस्त किए गए? आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गयी? यदि हाँ, तो क्या तथ्य ज्ञात हुये और क्या कार्यवाही की गयी? (ङ) क्‍या प्रश्नांश (घ) अंतर्गत विगत-03 वर्षों में कार्यालय में पंजीकृत विक्रय पत्र एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने का कारण दर्शाकर नामांतरण के अनेक आवेदन निरस्त किए गए? यदि हाँ, तो कितने एवं कौन-कौन से, जबकि लोक सेवा केंद्र में आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा होते हैं और संपदा पोर्टल पर भी क्रय-विक्रय की जानकारी होती हैं? क्या इस अनियमितता पर कोई कार्यवाही की जायेगी?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कुल 560 सेवाएं अधिसूचित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’’’ अनुसार है। लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के परिपत्र संबंधित विभागों द्वारा जारी किये गए हैं, जिसमें सेवा प्रदाय की प्रक्रिया एवं नियमों/निर्देशों का उल्लेख किया गया है। लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिसूचित सेवाओं में समय सीमा लागू की गई हैं। (ख) कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में (01/01/2019 से 08/12/2021) में लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से mpedistrict.gov.in पोर्टल अंतर्गत दर्ज आवेदन (जिसमें RCMS अन्‍तर्गत लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन भी सम्मिलित है) 440802 एवं सेवा प्रदान करने हेतु 433753 निराकृत किये गये जिसमें से संख्‍या 32564 आवेदन अमान्‍य किये गये है।। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’’’ अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश "ख" के परिप्रेक्ष्‍य में कटनी जिले में लोक सेवा गांरटी अधिनियम अंतर्गत विगत 03 वर्षों (01/01/2019 से 08/12/2021) में mpedistrict.gov.in पोर्टल में समय-सीमा में 423103 एवं समय सीमा पश्‍चात 10650 आवेदनों में सेवा प्रदाय की गई है, समय सीमा बाहय आवेदन मुख्‍यत: पदाभिहीत अधिकारी की लोकसभा निर्वाचन के समय, डिजिटल सिग्‍नेचर की खराबी तथा पोर्टल की तकनीकी समस्‍या के कारण आवेदन समय सीमा बाह्य हुये, आवेदनों के समय बाह्य होने पर संबंधित पदाभिहीत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र देकर कार्यवाही की जाती है, अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’’’ अनुसार है। (घ) आवेदन के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज संलग्‍न न होने एवं अपात्र होने के कारण आवेदन अमान्‍य/ निरस्‍त होते है। जी हाँ समीक्षा की जाती है। जिम्‍मेदार अधिकारियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’’’ अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश ‘‘‘‘ के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले अंतर्गत विगत 03 वर्षों में लोक सेवा से प्राप्त अथवा कार्यालय में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण में आवेदक एवं अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्धारित समयावधि के अंदर ही प्रकरण का निराकरण किया गया। जिन आवदेन पत्रों में मूल दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये थे और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 07 दिवस की समयावधि में भी आवेदक एवं उनके विधिक प्रतिनिधि के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं संलग्न दस्तावेज स्पष्ट तथा पूर्ण नहीं थे, उन्हें निरस्त किया गया था। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त जिन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय लगे होते हैं उन्हें नियमानुसार स्वीकार किया जाता है। संपदा पोर्टल पर कुछ क्षेत्रों के क्रय विक्रय पत्र की पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं होती है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती, उन प्रकरणों को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में निहित प्रावधानों के तहत अमान्य किया जाता है, तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से इंटीग्रेटेड रेवन्यू कोर्ट केस ‘‘आवेदन पावती‘‘ के नोटः- मूल दस्तावेज न्यायालय में 07 कार्यदिवस के प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है का लेख है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’’’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।


प्रकरण क्रमांक 67/18 दिनांक 20.07.2018 की न्‍यायिक जांच

[गृह]

92. ( क्र. 1455 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पुलिस थाना लसूड़िया जिला इन्‍दौर में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 67/18 दिनांक 20.07.2018 में जांच सहायक उप निरीक्षक श्री राम परमार द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष दूधी थाना लसूड़िया के मार्गदर्शन में की गई थी? यदि हाँ, तो पुलिस केस डायरी एवं खात्‍मा लगाने के आधार रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त प्रकरण में मृतिका खुशी कूलवाल के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्‍स कॉल रिकॉर्डिंग की जांच भी की गई थी? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध करावें तथा मृतिका एवं घटना से संबंधित क्‍या-क्‍या परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य प्राप्‍त हुये एवं किन-किन निकट परिजनों के बयान कब-कब लिये गये? बयानों की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा माह जनवरी 2021 में उक्‍त प्रकरण में संपूर्ण जांच सूक्ष्‍मता से नहीं होने के कारण माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय एवं माननीय विभागीय मंत्री जी से प्रकरण की न्‍यायिक जांच करने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त प्रकरण की न्‍यायिक जांच कराएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[सहकारिता]

93. ( क्र. 1456 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दूधी अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हिनोत्‍या, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के रिकार्ड की जांच करते हुये श्री बी.एल. यादव सहकारी निरीक्षक सहकारिता ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2020 में स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया है कि संस्‍था द्वारा सामान्‍य बैठक समय पर नहीं ली जाती, लीज की राशि विधिवत जनपद कार्यालय में जमा नहीं की गई, संस्‍था द्वारा लाभांश नहीं दिया गया तथा वार्षिक बैठकें भी नहीं ली गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्‍था के विरूद्ध कोई कार्यवाही उपायुक्‍त सहकारिता जिला राजगढ़ द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? बिन्‍दुवार कार्यवाही विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त संस्‍था की कार्यप्रणाली एवं निरंतर अनियमितताओं के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। दूधी अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्या. हिनोत्‍या तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ का इस जांच प्रतिवेदन एवं अन्‍य विषय अन्‍तर्गत प्रकरण न्‍यायालय संयुक्‍त सहकारिता भोपाल संभाग भोपाल में प्रकरण क्रंमाक - ई/जेआर/बीपीएल/80 (ए)/2021-22/0002 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलन में है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रे‍क्ष्‍य में न्‍यायालयीन प्रकरण क्रमांक - ई/जेआर/बीपीएल/80 (ए)/2021-22/0002 का निराकरण होने पर निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।


पूर्व कलेक्टर विदिशा के वाहन पर हुये हमले की जांच

[गृह]

94. ( क्र. 1460 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 03.08.21 को शहर थाना विदिशा अंतर्गत पूर्व कलेक्टर विदिशा के वाहन पर हुये हमले के संबंध में कितने लोगों पर एफ.आई.आर. किस आधार पर की गईमेडिकल रिपोर्ट सहित जानकारी दें। (ख) क्या कलेक्टर विदिशा द्वारा हमलावरों के अलावा सिद्धार्थ जैन जो कि मौके पर मौजूद नहीं था। शस्त्र लायसेंस को निरस्त किये जाने एवं पेट्रोल पंप की जब्ती कर पावर का दुरूपयोग कर परेशान किस नियम के अंतर्गत किया गया? सिद्धार्थ जैन का हमलावरों से क्या संबंध हैं? (ग) क्या तत्कालीन पूर्व कलेक्टर द्वारा विकलांग व्यक्ति दर्शन सराठे को सी.सी.टी.व्ही कैमरे में खड़ा देखकर धारा 307353 का प्रकरण कायम कर अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर तीन माह तक जेल में डाला गया? क्या कलेक्टर विदिशा के खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों। सम्पूर्ण घटना की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों के खिलाफ बनाये गये झूठे प्रकरण निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही करेगें अथवा नहीं? (घ) तहसीलदार विदिशा 20.06.2021 के आदेश क्रमाक/क्यू/आ.का./2021/68/B/ में कर्मचारी का नाम श्री लीलाधर विश्वकर्मा दर्शाया गया है, की नियुक्ति किस स्थान के कोटवार के लिये कब की गई? इनका वेतन भुगतान किस मद से किया जाता है? दस्तावेज उपलब्ध करावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 03.08.21 को घटना में घायल व्यक्तियों को रवीन्द्र राणे एवं लीलाधर विश्वकर्मा की सूचना के आधार पर कुल 06 लोगों पर एफ.आई.आर. की गई। घायलों की मेडिकल रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार(ख) श्री सिद्धार्थ जैन के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक विदिशा का प्रतिवेदन क्रमांक पुअ/विदिशा/आर्म्स/1981-ए/2021 दिनांक 04.08.2021 एवं थाना प्रभारी कोतवाली विदिशा का पत्र क्र. 1615 दिनांक 04.08.2021 प्राप्त हुआ था, तद्नुसार श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र सतीश जैन निवासी हॉस्पिटल रोड विदिशा के विरूद्ध थाना कोतवाली विदिशा में अपराध क्रमांक 404/2020 अपराध क्र. 227/2021 अपराध क्र. 2016/2019 थाना सिविल लाईन विदिशा का अपराध क्रमांक 324/2020 पंजीबद्ध होने से संबंधित का शस्त्र लायसेंस निरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिस पर संबंधित को नोटिस जारी कर कार्यालयीन आदेश क्र. क्यू/14-आर्म्स/2021/7240-41 दिनांक 04.08.2021 से शस्त्र लायसेन्स निलंबित किया गया था। संबंधित द्वारा प्रसारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एवं अनुसार। दिनांक 07.08.2021 को जिला आपूर्ति अधिकारी विदिशा तथा नापतौल निरीक्षक, विदिशा द्वारा ग्राम जैतपुरा तहसील विदिशा स्थित श्री सिद्धेश्‍वरी फ्यूल स्टेशन प्रोपरायटर श्रीमति सीमा जैन पत्‍नी श्री सिद्धार्थ शंकर पटेरिया का औचक निरीक्षक किया गया। प्रथम दृष्टया अनियमितता परिलक्षित होने पर संबंधित का पेट्रोल पंप जब्ती की कार्यवाही संपादित की गई। तत्पश्चात अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा संबंधित के आवेदन पत्र पर विचार उपरांत प्र.क्र. 47/स-147/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 से पंट्रोल पंप को खोले जाने संबंधी आदेश प्रदान किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार। (ग) दर्शन सराठे नाम के व्यक्ति को प्रकरण की विवेचना में चश्मदीद साक्ष्य, मेमोरेण्डम, भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी के रूप में नामजद किया गया है, तत्कालीन कलेक्टर विदिशा के प्रभाव के फलस्वरूप नहीं किया गया है। अतः तत्कालीन कलेक्टर विदिशा के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रकरण में अभियोग पत्र दिनांक 07.10.2021 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण पर निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाना है। (घ) तहसीलदार विदिशा के प्र.क्र. 01/अ-56/2010-11 आदेश दिनांक 28.05.2011 से ग्राम अवेला तहसील विदिशा का कोटवार श्री लीलाधर विश्वकर्मा पुत्र लालजी विश्वकर्मा को नियुक्त किया है। एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 21 के अन्तर्गत कोटवार को पारिश्रमिक दिया जाता है। जिसका मद-008-2053-00-094-9999-0441-000000-12-00 से भुगतान किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्ति

[सहकारिता]

95. ( क्र. 1462 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र 2021 में प्रश्न क्रमांक 628, दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा की नियुक्ति नियम विरूद्ध तरीके से किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग के क्रम में सदन में दी गई? जानकारी अपूर्ण रूप से दिये जाने के संबंध में कारण सहित जवाब दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्रश्न क्रमांक 628 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में नियमों का प्रावधान नहीं है? बताया गया। विज्ञापन के माध्यम से संचालक मण्डल द्वारा नियुक्ति दिये जाने का हवाला दिया गया है। यदि हाँ तो नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन किस-किस समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया? विज्ञापन की छायाप्रति, नियुक्ति पत्र की छायाप्रति, संचालक मण्डल के निर्णय की छायाप्रति उपलब्ध करायें एवं इस संबंध में नाबार्ड के (फिट एण्ड प्रापर) नियमों की प्रति भी उपलब्ध करायें। (ग) क्‍या वर्तमान में पदस्थ सी.ई.ओ. विदिशा का स्थानातंरण अपेक्स बैंक भोपाल किया था? उपस्थिति दिनांक सहित विदिशा पुनः स्थानांतरण किये जाने के कारण सहित जानकारी दें। क्या शासन उक्त नियुक्ति के संबंध में निष्पक्ष जांच कराये जाने के निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 628, दिनांक 11.08.2021 का उत्‍तर तत्‍समय पूर्ण दिये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विज्ञापन जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा द्वारा दिनांक 02.07.2011 को राष्ट्रीय स्‍तर के समाचार पत्र ''वीर अर्जुन'' एवं दैनिक समाचार पत्र ''पत्रिका'' भोपाल में प्रकाशित कराया था। विज्ञापनों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार, नियुक्ति पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार, संचालक मण्‍डल के निर्णय की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार तथा नाबार्ड के फिट एण्‍ड प्रापर क्राइटेरिया के नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है(ग) जी नहीं, अपेक्‍स बैंक सेवानियम में संवर्ग नियम लागू होने के उपरांत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक विदिशा के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह द्वारा अपेक्‍स बैंक कैडर में संविलियन हेतु सहमति दिये जाने के आधार पर बैंक द्वारा दिनांक 02.11.2021 को अपेक्‍स बैंक कैडर में संविलियन किया जाकर बैंक मुख्‍यालय में पदस्‍थ किया गया। श्री विनय प्रकाश सिंह द्वारा अपेक्‍स बैंक भोपाल में दिनांक 22.11.2021 को उपस्थिति दी गई है। अपेक्‍स बैंक से प्राप्‍त जानकारी अनुसार कैडर अधिकारियों की कमी होने तथा जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा का कार्य प्रभावित न हो, इस कारण से आगामी व्‍यवस्‍था होने तक अस्‍थायी रूप से श्री विनय प्रकाश सिंह को जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के पद का प्रभार दिनांक 23.11.2021 को सौंपा गया।

आदिवासी छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान

[जनजातीय कार्य]

96. ( क्र. 1463 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी में कितनी छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है? सूची उपलब्ध करावें। वर्तमान में आदिवासी छात्रों को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है? क्या समस्त प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का प्रश्‍न दिनांक तक शत्-प्रतिशत भुगतान हो चुका है? नहीं तो क्या कारण है? (ख) क्या केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण वर्तमान तक आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान शेष है? यदि हाँ तो कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होना शेष है तथा राशि प्राप्त न होने का क्या कारण है? कब तक शत्-प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है। आदिवासी छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति निम्‍नानुसार है:- (1) राज्‍य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8. (2) राज्‍य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं, 10वीं (3) केन्‍द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं (4) पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन) भुगतान की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) केन्‍द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं एवं पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत समस्‍त केन्‍द्रांश राशि प्राप्‍त हो चुकी है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है।

विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत राशि की स्‍वीकृति

[जनजातीय कार्य]

97. ( क्र. 1464 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि खरगोन जिले अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2020-21 में कितने कार्यों की कुल कितनी राशि की स्वीकृति प्रदाय की गई है? क्या वर्ष 2020-21 की राशि जिले अन्तर्गत प्रदाय की गई है? यदि हाँ तो कब तथा कितनी राशि? यदि नहीं तो क्या कारण है? क्या उक्त मद में केन्द्र से राशि प्राप्त न होने के कारण राशि प्रदाय नहीं हो पाई है? यदि हाँ तो केन्द्र द्वारा कब तक राशि प्रदाय की जायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में विशेष केन्‍द्रीय सहायता मद अन्‍तर्गत खरगोन जिले हेतु स्‍वीकृत कार्य एवं राशि से संबंधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। भारत सरकार से राशि प्राप्‍त न होने के कारण जिले को राशि प्रदाय नहीं की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नियम विरूद्ध नियुक्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

98. ( क्र. 1470 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा द्वारा अ.ज.जा. के आरक्षित (प्रकाशित प्रथम विज्ञप्ति-क्रमांक 59/15-2-2018) कुल चिकित्सा-शिक्षक पद 29 थे? विगत 3 वर्षों में 11 बार विज्ञप्ति प्रकाशित कर सात बार किन अपरिहार्य कारणों से स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया? विज्ञप्ति दिनांक 31/7/2020 निरस्त एवं दिनांक 11/06/2021 प्रकाशित द्वारा अ.ज.जा. के आरक्षित पदों को अनारक्षित में परिवर्तित कर अनारक्षित वर्ग को नियुक्ति दी गई? विधिसम्मत कारण बताएं।               (ख) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आरक्षण नियम के विरूद्ध रोस्टर-प्रक्रिया का अनुचित-व्याख्या कर अ.ज.जा. (ST) के आरक्षित पदों को अनारक्षित में परिवर्तन पर रोक लगाने बाबत् माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ACS चिकित्सा शिक्षा एवं लोकायुक्त भोपाल-संभाग को दिनांक 27/06/2021 को प्रश्नकर्ता ने ई-मेल तथा डाक-पत्र द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नहीं की जाकर आरक्षण नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया? किसकी क्या जवाबदेही तय की गई है? प्रति सहित बताएं। (ग) संविधान के किस अनुच्छेद अधिनियम में आरक्षित पद को सीधी/पदोन्नति पद अनारक्षित में परिवर्तित करने का प्रावधान है? यदि नहीं तो कब तक चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में विज्ञप्ति-क्र. 2667, दिनांक 11/06/2021 द्वारा अ.ज.जा. आरक्षित पदों पर अनारक्षित नियुक्तियों को रद्द कर अ.ज.जा. उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी? समय-सीमा बताएं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के आलोक में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा द्वारा संविधान एवं आरक्षण नियमों का उल्लंघन, अ.ज.जा. के प्रति भेदभाव प्रक्रिया अपनाने के विरूद्ध कब तक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। विगत 03 वर्षों में 07 बार प्रकाशित विज्ञप्ति निरस्‍त करने के कारण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। दिनांक 31.07.2020 को जारी विज्ञप्ति में ओ.बी.सी. के नवीन प्रावधान 27 प्रतिशत के स्‍थान पर 14 प्रतिशत की गणना से जारी होने से आरक्षण नियमों के अनुसार नवीन रोस्‍टर तैयार कर चिकित्‍सा शिक्षकों का चयन किया गया, महाविद्यालय द्वारा आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में परिवर्तित नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) संस्‍था द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में समस्‍त आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) संस्‍था द्वारा आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में परिवर्तित नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' एवं '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"


स्‍थानांतरण संबंधी

[गृह]

99. ( क्र. 1478 ) श्री सुरेश राजे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री के.डी. कुशवाह तत्कालीन थाना प्रभारी शहर डबरा एवं देहात डबरा में कब से कब तक पदस्थ रहे? इन्हें किस कारण यहां से हटाया गया? क्या के.डी. कुशवाह डबरा को सट्टा, जुआ, अवैध रेत, अवैध शराब इत्यादि कारोबार में लिप्त पाए जाने तथा जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण हटाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार श्री के.डी. कुशवाह को अवैध कारोबार में अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाए जाने से हटाया गया तत्पश्चात माह नवंबर 2021 के चतुर्थ सप्ताह में थाना पिछोर से हटाने के आदेश होने के बाद आदेश निरस्त क्यों किया गया जबकि इनकी पूर्वानुसार अवैध गतिविधियाँ संचालित हैं? क्या क्षेत्रीय जनता में सरकार एवं पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल नहीं हो रही? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार श्री के.डी. कुशवाह थाना प्रभारी पिछोर को बार-बार हटाने के बाद पुनः इसी विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ करने का कारण स्‍पष्‍ट करते हुए श्री के.डी. कुशवाह थाना प्रभारी पिछोर को जनहित की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 डबरा से अन्यत्र कब तक हटाया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) श्री के.डी. कुशवाह थाना शहर डबरा में दिनांक 28.09.2020 से 23.01.2021 तथा थाना डबरा देहात में दिनांक 23.01.2021 से दिनांक 04.06.2021 तक पदस्थ रहे है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार। श्री के.डी. कुशवाह को थाना शहर डबरा से थाना देहात डबरा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानांतरित किया गया है, एवं थाना देहात डबरा से आसूचना संकलन एवं व्यवसायिक दक्षता में कमी होने तथा अधीनस्थों एवं क्षेत्र के आपराधिक तत्वों पर अंकुश न होने से पुलिस लाईन संबद्ध किया गया था, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ख) श्री के.डी. कुशवाह का पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक-पुमु/3/ कार्मिक/1/4154/21,दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से जिला ग्वालियर से जिला भोपाल किया गया स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर निरस्त किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार। (ग) पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक-पु.अ./ग्वा./पीए/1/363/21 दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से जिन तथ्यों के आधार पर निरीक्षक श्री के.डी. कुशवाह को थाना डबरा देहात से पुलिस लाईन सम्बद्ध किया गया था उन तथ्यों पर अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला ग्वालियर से जांच करवाई गई, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार। अति. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक श्री के.डी. कुशवाह के विरूद्ध कोई तथ्य प्रमाणित न पाये जाने से इनके विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त जांच में दोषी पाये गये अधीनस्थों को गुण-दोष के आधार पर दण्डित किया गया है, एवं श्री के.डी. कुशवाह का पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर के आदेश दिनांक 11.08.2021 के माध्यम से प्रशासनिक दृष्टि से पुलिस लाईन ग्वालियर से थाना पिछोर पदस्थ किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ई अनुसार। निरीक्षक के.डी. कुशवाह को समय-समय में प्रशासनिक दृष्टि से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना ग्वालियर/भितरवार/मोहना/डबरा शहर/डबरा देहात एवं पिछोर में पदस्थापना की गई है।

अनुसूचित जाति की कल्‍याणकारी योजनाएं

[अनुसूचित जाति कल्याण]

100. ( क्र. 1480 ) श्री सुरेश राजे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2018-19 से 2021-22 में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान एवं विकास कार्यों हेतु योजनावार कितनी-कितनी राशि जिला ग्वालियर को प्राप्त हुयी? प्राप्त राशि से किस प्रकार के निर्माण कार्य किस स्थान पर कितनी राशि से स्वीकृत किये? पूर्ण-अपूर्ण सहित बतावें। (ख) अनुसूचित जाति विकास योजना की मूल्यांकन समिति की बैठक पूर्व में किस दिनांक को किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुयी तथा बैठक का आयोजन एवं समिति को प्रदत्त अधिकार संबंधी शासनादेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें l (ग) अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को पंप कनेक्शन संबंधी नियम की प्रति के साथ वर्ष 2018-19 से 2021-22 में किस ग्राम की किस हितग्राही को पंप कनेक्शन से लाभान्वित किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नानुसार विभाग की कोई मूल्‍यांकन समिति गठित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट एवं अनुसार है।

सहायक आयुक्‍त को अतिरिक्‍त प्रभार

[जनजातीय कार्य]

101. ( क्र. 1482 ) श्री बाबू जण्‍डेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या श्री एम.पी. पिपरैया प्राचार्य शा.उ.मा.वि. आवदा (कराहल) पर प्राचार्य आवासीय विद्यालय ढ़ेगदा एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिला श्योपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या एक ही व्यक्ति तीन-तीन अलग-अलग स्थानों पर अपने पदीय कर्तव्यों का भली भांति संचालन कर सकता है? यदि नहीं तो श्री पिपरैया से अतिरिक्त प्रभार कब तक हटा लिया जावेगा? यदि नहीं तो कारण बतावें। (ख) क्या श्री एम.पी. पिपरैया को जब से सहायक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तब से इनके द्वारा मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध कार्य किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो इनके कार्यकाल की जांच शासन स्तर से समिति गठित कर की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) श्री एम.पी. पिपरैया सहायक आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार के दौरान श्योपुर जिले में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य? कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये? कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। ढ़ेगदा का केवल आहरण संवितरण का प्रभार एवं सहायक आयुक्‍त श्‍योपुर का अतिरिक्‍त प्रभार सौंपा गया है। श्री पिपरैया द्वारा सक्षमता से कार्य किया जा रहा है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। श्‍योपुर जिले में सहायक आयुक्‍त के पद पर नियमित पदस्‍थापना के बाद श्री एम.पी. पिपरैया अतिरिक्‍त प्रभार से मुक्‍त होंगे। (ख) श्री एम.पी. पिपरैया को सहायक आयुक्‍त श्‍योपुर का अस्‍थाई प्रभार सौंपे जाने के दिनांक से उक्‍त अवधि में श्री पिपरैया द्वारा मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध कार्य कराये जाने की शिकायत संज्ञान में नहीं आने से जांच स‍मिति गठन किये जाने का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) निर्माण कार्य की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट '' एवं '' पर है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

अत्याचार अधिनियम के तहत राशि का भुगतान

[अनुसूचित जाति कल्याण]

102. ( क्र. 1485 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अत्याचार अधिनियम के तहत सागर संभाग में हत्या के प्रकरण में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने पीड़ितों का पुर्नवास किया गया है? (ख) क्या वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक अधिनियम के तहत पीड़ित की स्वीकृत राशि दो बार एक ही व्यक्ति के खाते में भुगतान कर दी गई अथवा दूसरे के खाते में डाल दी गई? वर्षवार व्यक्तिवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) भुगतान की गई राशि से शासन को कितनी हानि हुई? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? नाम सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में अंकित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा तथा राशि की वसूली कब तक की जायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) सागर संभाग के अंतर्गत जिलेवार वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हां, सागर जिले में पीड़ित व्‍यक्ति के खाते में त्रुटिवश राशि जमा न होकर किसी अन्‍य व्‍यक्ति के खाते में जमा हो गई जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) राशि रू. 75,000/- का भुगतान किसी अन्‍य व्‍यक्ति के खाते में हुआ है जिसकी नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप पुलिस अधीक्षक, अजाक थाना, सागर द्वारा दिये गये खाते की जानकारी अनुसार ही राशि हस्‍तान्‍तरित की गई है। इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक, अजाक, सागर से सहायक आयुक्‍त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, जिला सागर द्वारा प्रतिवेदन चाहा गया है जिसके निष्‍कर्ष के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। (घ) प्रश्‍नांश के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

नियम विरूद्ध अनुकम्पा नियुक्ति

[जनजातीय कार्य]

103. ( क्र. 1486 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग सागर संभाग में कितने लोगों को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षक/नि.श्रे.लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई? सूची उपलब्ध करायें।                  (ख) क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा उर्त्तीण होने पर ही शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्नांश ‘‘’’ की योग्यता पूर्ण नहीं करने पर किस-किस को विभाग में नियुक्ति दी गई? (घ) नियुक्ति के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? नाम सहित जानकारी देवें। विभाग उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? संभाग में कितने शिक्षक जिला कार्यालय में संलग्न है? संलग्न कर्मचारियों की पदस्थापना मूल विभाग में की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) सागर जिले में श्री मुकुल तिवारी पिता स्‍व. श्री आनंद तिवारी के प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। (घ) कलेक्‍टर सागर द्वारा अपर कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण/छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर कलेक्‍टर के अनुमोदन से श्री सी.एल. वर्मा तत्‍कालीन प्रभारी सहायक, आयुक्‍त जनजातीय कार्य विभाग सागर, तत्‍कालीन डिप्‍टी कलेक्‍टर/नगर दण्‍डाधिकारी सागर द्वारा अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किया गया। प्रकरण का परीक्षण किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। संभाग में जिला कार्यालय में कोई भी शिक्षक संलग्‍न नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीस"

प्रदेश में सायबर अपराध

[गृह]

104. ( क्र. 1487 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष जनवरी 2017 से प्रतिवर्ष ऑनलाइन ठगी (सायबर क्राईम) में कुल कितने-कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) उक्त अवधि में गृह विभाग मे ऑनलाइन ठगी (सायबर क्राईम) को रोकने के लिये कुल कितना बजट व्यय किया गया? (ग) उक्त अवधि में सायबर अपराध की कुल कितनी घटनायें प्रदेश में हुई? कितनी घटनाओं का निराकरण किया गया तथा कितने का निराकरण शेष है? सिर्फ संख्या बतायें। (घ) प्रदेश में उक्त अवधि में कुल कितनी राशि की ऑनलाइन ठगी हुई है? उक्त अवधि की वर्षवार जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क)

स.क.

वर्ष

सायबर अपराध ऑलनाइन ठगी संबंधी जिसमें आई.टी. एक्‍ट शामिल है। कुल दर्ज अपराध

वृद्धि प्रतिशत

01

2017

170

 

02

2018

211

24%

03

2019

245

16%

04

2020

338

37%

05

2021 से प्रश्‍न दिनांक तक

402

18.9%

कुल योग

1366

 

जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) बजट की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग)

 

स.क्र.

वर्ष

कुल दर्ज सायबर अपराध जिसमें आई.टी. एक्‍ट शामिल है।

निराकरण

निराकरण शेष

01

2017

455

429

26

02

2018

723

632

91

03

2019

671

509

162

04

2020

646

374

272

05

2021 से प्रश्‍न दिनांक तक

696

249

447

कुल योग

3191

2193

998

जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '' अनुसार है। (घ)

स.क्र.

वर्ष

ऑनलाइन ठगी गई राशि रूपये

01

2017

राशि रूपये 26312252.00

02

2018

राशि रूपये 49146094.00

03

2019

राशि रूपये 54716356.00

04

2020

राशि रूपये 114623218.00

05

2021 से प्रश्‍न दिनांक तक

राशि रूपये 268588657.00

कुल योग

राशि रूपये 513386577.00

जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- '' अनुसार है।

छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण

[चिकित्सा शिक्षा]

105. ( क्र. 1489 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में खुलने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या प्रक्रिया की गई? (ख) उक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य कब से शुरू हो सकेगा?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) छतरपुर जिले में खुलने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु प्रश्‍नांश अवधि में दिनांक 26/11/2021 को निविदा आमंत्रित की गई है। (ख) निविदा स्‍वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।


अपराधी की गिरफ्तारी

[गृह]

106. ( क्र. 1490 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होमगार्ड लखनलाल यादव, थाना गुलगंज, जिला छतरपुर में पदस्थ थे? यदि हाँ तो वर्तमान में संबंधीजन कहाँ पर हैंथाने में अंतिम उपस्थित कब दी थी? अंतिम बार कब थाना परिसर में देखे गए? (ख) क्या होमगार्ड लखनलाल यादव के विरुद्ध थाना गुलगंज जिला छतरपुर में अपराध क्रमांक 102/15 धारा 306, 34 के अंतर्गत मामला दर्ज है? यदि हाँ, तो उक्त अपराध की शिकायत कब की गई एवं अपराध कब कायम किया गया? (ग) अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी थाना गुलगंज में लगातार आता-जाता रहा, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? (घ) अपराध दर्ज होने के बाद भी थाना गुलगंज की मिलीभगत एव लापरवाही के कारण आरोपी को फरार होने का पर्याप्त मौका क्यों दिया गया? इस प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कोई कार्यवाही होगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। होमगार्ड सैनिक लखन यादव थाना गुलगंज में दिनांक 06.08.2021 से 01.10.2021 तक पदस्‍थ रहा है तथा दिनांक 01.10.2021 को थाना गुलगंज से ड्यूटी हेतु होमगार्ड कार्यालय छतरपुर रवाना किया गया। वर्तमान में थाना बड़ामलहरा जिला छतरपुर में ड्यूटीरत है। (ख) जी हाँ। दिनांक 30.07.2015 को थाना गुलगंज में सूचना पर मर्ग क्रमांक 17/15 कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच उपरांत दिनांक 06.08.2015 को अपराध क्रमांक 102/15 धारा 306, 64 भादवि पंजीबद्ध किया गया। (ग) प्रकरण में पूर्व में यह स्‍पष्‍ट नहीं था कि आरोपी लखन यादव निवासी मुगवारी का होमगार्ड सैनिक है, साथ ही लखन यादव की वल्दियत का भी उल्‍लेख नहीं था। धारा 173 (8) जॉ.फौ. में विवेचना में प्राप्‍त तथ्‍यों के आधार पर ही दिनांक 10.10.2021 को प्रकरण के अन्‍य आरोपी के गिरफ्तार होने पर स्‍पष्‍ट हुआ कि लखन यादव एक होमगार्ड सैनिक है। होमगार्ड सैनिक लखन यादव की माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा अग्रिम जमानत स्‍वीकृत करने के फलस्‍वरूप उसे दिनांक 25.11.2021 को थाना गुलगंज में गिरफ्तार कर मुचलका पर रिहा किया गया। (घ) उक्‍त संदर्भ में जांच उपरांत प्राप्‍त तथ्‍यों के आधार पर विधिसम्‍मत कार्यवाही की जावेगी।

अफीम एवं डोडा चूरा का अवैध परिवहन

[गृह]

107. ( क्र. 1495 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में अफीम एवं डोडा चूरा के अवैध परिवहन के कितने प्रकरणों में सूचना दर्ज की जाकर राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल पर पंचनामा आदि बनाया जाकर प्रकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की गई? जप्त सामग्री की मात्रा सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) नीमच जिले में प्रश्नांश (क) में दर्ज प्रकरणों में कितने मामलों में प्रारंभिक पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया तथा कितने मामलों में गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई? विस्तृत विवरण पंजीबद्ध प्रकरणवार, नामजद एवं किन-किन धाराओं में दर्ज किया गया है, सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों द्वारा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तर पर कोई शिकायत की जाना पाया गया है? यदि हाँतो कितनी शिकायतों का निराकरण कर लिया गया तथा कितनी शिकायतें जांच हेतु प्रक्रियाधीन है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला रतलाम में राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में स्‍थल पर कुल 34 प्रकरणों में पंचनामा आदि बनाया जाकर प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जप्‍त सामग्री की मात्रा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। उज्‍जैन संभाग के शेष जिलों की जानकारी निरंक है। (ख) जानकारी निरंक है। विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है(ग) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आरक्षकों की भर्ती

[गृह]

108. ( क्र. 1496 ) श्री अजय विश्नोई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि वर्ष 2012 में 2020 के दौरान पुलिस आरक्षकों की भर्ती में जबलपुर जिले में सामान्‍य श्रेणी के 743 पुरूष आरक्षकों की भर्ती हुई है, जिनमें से मात्र 260 आरक्षक मध्‍यप्रदेश के हैं और 307 आरक्षक प्रदेश के बाहर के हैं? (ख) क्‍या शासन भविष्‍य में यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षक जैसे पदों पर भर्ती में प्रदेश के नौजवानों को प्राथमिकता मिले?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क)

वर्ष

सामान्‍य श्रेणी

योग

प्रदेश के चयनित उम्‍मीदवार

अन्‍य राज्‍यों के चयनित उम्‍मीदवार

2012

55

16

71

2013 (।)

55

62

117

2013 (।।)

22

77

99

2014

भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई

 

 

2015

भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई

 

 

2016

67

125

192

2017

192

119

311

2018

भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई

 

 

2019

भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई

 

 

2020

भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई

 

 

योग

391*

399#

790

* पुरूष/महिला/होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक सहित # पुरूष/महिला सहित

 

 

 

(ख) तदसंबंध में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के विभिन्‍न न्‍याय दृष्‍टांतों की परिधि में कार्यवाही की जावेगी।

गृह निर्माण समितियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं का प्रदाय

[सहकारिता]

109. ( क्र. 1497 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन के सहकारिता विभाग द्वारा निजी हाउसिंग सोसायटी जिनके द्वारा पंजीकृत आवेदकों के भूखण्‍ड/भवन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, उन्‍हें भवन/भूखण्‍ड दिलवाने हेतु क्‍या कार्यवाही कर रहा है? (ख) क्‍या भोपाल में पंजीकृत शिल्‍पी गृह निर्माण समिति वार्ड क्रमांक 82, 83 में स्थित है उसके द्वारा आवासियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी गई है अथवा नहीं? यदि इस सोसायटी द्वारा वर्ष 1987-88 से आज दिनांक तक सोसायटी द्वारा क्‍या मूलभुत सुविधायें रहवासियों को उपलब्ध करायी गई है? विवरण देवें। यदि मूलभूत सुविधाओं की संपूर्ण राशि सोसायटी द्वारा ली गई है, इसके उपरांत भी आज दिनांक तक पानी, बिजली, सड़क, सीवेज जैसी सुविधायें उपलब्‍ध नहीं करायी गई तो शासन इसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेगा, जिससे आवासियों को मूलभूत सुविधायें मिल सकें?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति केवल अपने सदस्‍यों को ही भूखण्‍ड/भवन उपलब्‍ध कराने की कार्यवाही करती है। (ख) जी हाँ। शिल्‍पी गृह निर्माण सहकारी संस्‍था की भूमि वार्ड क्रमांक 82, 83 में स्थित है। वर्ष 1987-88 से वर्ष 2009 तक संस्‍था के तत्‍कालीन पदाधिकारियों द्वारा सदस्‍यों से आंशिक विकास राशि प्राप्‍त कर आंशिक विकास कार्य कराते हुये सुविधायें प्रदान की गई थी। सदस्‍यों से पूर्ण विकास राशि प्राप्‍त न होने से विकास कार्य हेतु प्राप्‍त राशि जो वर्ष 2009-10, 2011-122012-13 में संकलित की गई उसका उपयोग विकास कार्यों में न करते हुये बैंक में जमा रखा गया है। सभी भू-खण्‍ड क्रेता सदस्‍य यदि सम्‍पूर्ण विकास राशि संस्‍था में जमा कर देते है तो संस्‍था का पूर्ण विकास कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा। संस्‍था में वर्तमान में मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (7) (क-ख) के तहत प्रशासक नियुक्‍त है। संस्था के प्रशासक को सदस्यों से बकाया राशि वसूल कर विकास कार्य करने के निर्देश दिये गये।

प्रशासकीय नियंत्रण सौंपा जाना

[जनजातीय कार्य]

110. ( क्र. 1498 ) श्री हर्ष यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रदेश राज्‍य के 89 आदिवासी विकासखण्‍डों की जनपद पंचायतों में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद एवं विकासखण्‍ड अधिकारी आदिम जाति कल्‍याण विभाग को प्रशासकीय नियंत्रण संविधान के किस अनुच्‍छेद एवं अनुसूची के तहत सौंपा गया था? (ख) क्‍या सही है कि प्रश्नांश (क) के अनुसार संविधान की पांचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्र के हितों का संरक्षण व संवर्धन के लिए विभाग, प्रहरी (वाचडाग) के रूप में कार्य करेगा? (ग) यदि हाँ, तो 89 आदिवासी विकासखण्‍डों की जनपद पंचायतों का प्रशासकीय नियंत्रण विकासखंडों को किस अनुच्‍छेद एवं अनुसूची के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपकर सरकार एवं विभाग जनजाति गौरव/यात्रा दिवस मना रही है। प्रदेश में इस दिवस में बसों एवं खाने के व्‍यय का कितना भुगतान शेष है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के तहत म.प्र. सरकार संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुपालन में आदिवासी के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभाग को प्रहरी (वाचडाग) का दायित्‍व कब तक सौंपेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) संविधान की धारा 244 (1) की पांचवी अनुसू‍ची के पैराग्राफ 6 (1) के अनुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखण्‍डों का प्रशासकीय नियंत्रण पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2199/398/वि-1/22/77 भोपाल, दिनांक 17 जून 1977 द्वारा जनजातीय कार्य विभाग को सौंपा गया है। (ख) जी हाँ। (ग) जनजातीय गौरव दिवस में बसों एवं खाने के व्‍यय की जानकारी समस्‍त 52 जिलों से एकत्रित की जा रही है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के उत्‍तर के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गृह निर्माण सहकारी संस्‍था के अध्‍यक्ष पर कार्यवाही

[सहकारिता]

111. ( क्र. 1499 ) श्री हर्ष यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) इंदौर की नेताजी सुभाषचंद्र बोस गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्या.पता-1, आर्दश नगर, जी-14, मिडटाउन प्‍लाजा, आर्दश नगर, इंदौर ने 1971 में संस्‍था प्रारंभ होने में प्रश्‍न दिनांक तक किसी भी सदस्‍य को प्‍लाट आवंटित/विक्रय नहीं किए है क्‍यों? (ख) वर्ष 1971 से प्रश्‍न दिनांक तक सभी अध्‍यक्षों के नाम, पता, मोबाईल नंबर सहित बतायें कि 135 एकड़ जमीन पर वर्तमान में जो कॉलोनी है उसमें कितने मकान बने हैं, कितने भूखण्‍ड किस नंबर के रिक्‍त हैं? (ग) वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक जो भूखण्‍ड विक्रय हुए हैं उसके लिए संस्‍था के वर्तमान अध्‍यक्ष पर कार्यवाही कब तक की जायेगी? क्‍योंकि सदस्‍यों को प्‍लाट आवंटन/विक्रय हुआ है? इस अवधि के समस्‍त क्रय/विक्रय की सूची क्रयकर्ता, विक्रयकर्ता नाम भूखण्‍ड रकवा नंबर सहित बतावें। (घ) प्रश्‍न (ग) अनुसार इस अनियमितता के लिए संस्‍था के वर्तमान अध्‍यक्ष पर एफ.आई.आर. कब तक कराई जाएगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) इंदौर की नेताजी सुभाषचंद्र बोस गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्या. पता-1, आर्दश नगर, जी-14, मिडटाउन प्‍लाजा, आदर्श नगर, इंदौर की मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 59 के अंतर्गत जांच आदेशित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर वस्‍तुस्थिति ज्ञात हो सकेगी। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। 135 एकड़ जमीन में वर्तमान में मकान एवं भूखंड की जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकेगी। (ग) वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्तमान अध्‍यक्ष के द्वारा किसी भी भूखण्‍ड का विक्रय नहीं किया गया है, शेष प्रश्‍नांश की जानकारी उत्‍तरांश (क) में उल्‍लेखित जांच का प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत ज्ञात हो सकेगी। (घ) संस्‍था के वर्तमान अध्‍यक्ष के किसी अनियमितता के लिये दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "इकतीस"

जिला चिकित्‍सालयों का मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन

[चिकित्सा शिक्षा]

112. ( क्र. 1502 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के जिला चिकित्‍सालयों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किये जाने की भारत सरकार की कोई योजना प्रदेश में क्रियान्वित है? (ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों के जिला चिकित्‍सालयों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जा रहा है? जिला चिकित्‍सालयों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के क्‍या मापदण्‍ड है? दस्‍तावेजों सहित बतावें। (ग) क्‍या बालाघाट के जिला चिकित्‍सालय को इस योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस दिशा में अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही कर ली गई है एवं जिला चिकित्‍सालय बालाघाट को उक्‍त योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की स्‍वीकृति कब तक जारी की जायेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के जिला चि‍कित्‍सालयों को मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड करने संबंधी जिला अस्‍पतालों की जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार। जिला चिकित्‍सालयों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने के मापदण्‍ड पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

113. ( क्र. 1507 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक विभाग द्वारा कितने विद्यार्थियों को प्रति वर्ष पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया जाता है? (ख) वर्ष                   2019-20 एवं वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में कितने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान की जाना शेष है? (ग) उक्‍त वर्षों में कितने बजट का आवंटन किया गया है तथा वर्तमान में कितने बजट की आवश्‍यकता है? (घ) छात्रवृत्ति वितरण के अभाव में विद्यार्थी निरन्‍तर परेशान हैं। अत: शेष बजट कब प्रदान किया जावेगा? छात्रवृत्ति भुगतान की अंतिम तिथि क्‍या होगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) नियमानुसार पात्रता रखने वाले समस्‍त विद्यार्थियों को प्रति वर्ष पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण उपलब्‍ध बजट प्रावधान अनुसार किया जाता है। (ख) वर्ष 2019-20 में 26,402 एवं वर्ष 2020-21 में 3,87,124 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान की जाना शेष है। वर्ष 2021-22 का छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में राशि रू. 591.76 करोड़, वर्ष 2020-21 में राशि रू. 631.40 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में राशि रू. 419.00 करोड़ का बजट आवंटन वित्‍त विभाग द्वारा किया गया। वर्तमान में राशि रू. 1210.00 करोड़ बजट की आवश्‍यकता है। (घ) विधानसभा से बजट की स्‍वीकृति मिलने पर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार राशि भुगतान किया जाएगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

बढ़ते अपराधों के संबंध में

[गृह]

114. ( क्र. 1511 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में पुलिस व्‍यवस्‍था लाचार क्‍यों है? क्‍या सरकार द्वारा पुलिस को स्‍वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधा उत्‍पन्‍न की जाती है? (ख) क्या सरकार पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को साप्‍ताहिक अवकाश देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या होमगार्ड का वेतन पुलिस कर्मियों के समान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) भोपाल के आनंद नगर में पूरे परिवार सूदखोरों के आतंक से जहर खाकर जोशी परिवार ने आत्‍महत्‍या कर ली है। इस प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मी एवं सूदखोरों पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो क्‍यों? (ड.) क्‍या कोरोना काल में पुलिस कर्मियों द्वारा विशेष कार्य किये जाने पर प्रोत्‍साहन राशि व पदोन्‍नति में लाभ दिया गया है? किन-किन पुलिस कर्मियों को लाभ दिया गया है? उनकी सूची उपलब्‍ध करायें और यदि नहीं तो क्‍यों? (च) क्‍या प्रदेश में बढ़ रहे अपराध डकैती, चोरी, हत्‍या, लूट, बलात्‍कार आदि जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई नवीन योजना तैयार की जा रही है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की योजना है और यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। पुलिस मुख्‍यालय के आदेश दिनांक 01.01.2019 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ग) मध्‍यप्रदेश स्‍वंयसेवी होमगार्ड सैनिकों को पुलिस विभाग के आरक्षक के न्‍यूनतम वेतन के समरूप मानवेतन प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) भोपाल के आनंद नगर में पूरे जोशी परिवार के सूदखोरों के आतंक से जहर खाकर आत्‍महत्‍या करने के संबंध में थाना पिपलानी भोपाल में अपराध क्रमांक 1201/21 धारा 294,306,34 भादवि, 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 1937 दिनांक 27.11.2021 को सूदखोर आरोपीगण (1) बबली दुबे (2) रानी दुबे (3) उर्मिला ओड़ (4) प्रमिला ओड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध किया जाकर सभी की गिरफ्तारी की गई हैं। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। प्रकरण में उक्‍त घटना के संबंध में किसी पुलिसकर्मी के प्रत्‍यक्ष, अप्रत्‍यक्ष रूप से दोषी नहीं पाये जाने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ड.) म.प्र. शासन, गृह विभाग के पत्र दिनांक 01.02.2021 जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। कोविड-19 महामारी में उत्‍पन्‍न संकट के दौरान सराहनीय एवं उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाले म.प्र. राज्‍य के पुलिस एवं नगर सेना के अधिकारियों/कर्मचारियों को ''कर्मवीर यौद्धा पदक'' से सम्‍मानित किये जाने की स्‍वीकृति प्रदान की गई हैं। जिसके पालन में पुलिस मुख्‍यालय के पत्र दिनांक 12.08.2021 जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। विभाग अंतर्गत सराहनीय एवं उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक एवं प्रमाण पत्र दिया गया है। पुलिस विभाग अंतर्गत पुलिसकर्मियों को कोरोनाकाल में विशेष कार्य किये जाने पर प्रोत्‍साहन राशि व पदोन्‍नति में लाभ नहीं दिया गया हैं। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता हैं। (च) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित अपराधों में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में आंशिक कमी दर्ज की गई है व कुछ अपराधों में आंशिक वृद्धि परि‍लक्षित हुई है। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही की जाती हैं। इसके अतिरिक्‍त एन.एस.ए. एवं जिला बदर की कार्यवाही भी की जाती है। साथ ही नियमित रूप से जिलों में पेट्रोलिंग व अपराधों की समीक्षा भी की जाती हैं।

आदि उत्‍सव एवं जनजातीय गौरव दिवस की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

115. ( क्र. 1514 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्‍डला जिला अंतर्गत ग्राम रामनगर में आदि उत्‍सव का आयोजन कब-कब किया गया एवं प्रत्‍येक आयोजन में कुल कितनी-कितनी राशि का व्‍यय किया गया? क्‍या यह सही है कि 16 अप्रैल 2015 को आदि उत्‍सव कार्यक्रम में केन्‍द्रीय जनजातीय कार्य विभाग मंत्री द्वारा 4 करोड़ की राशि प्रदाय किये जाने की घोषणा की गई थी, जिससे ग्राम चौगान में जनजातीय संग्रहालय सामुदायिक भवन का निर्माण एवं अन्‍य कार्य किये जाने थे? यदि हाँ, तो क्‍या यह राशि विभाग को प्राप्‍त हुई, इस राशि से कौन-कौन से कार्य करवाये गये? (ख) क्‍या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में ग्राम रामनगर में आयोजित आदि उत्‍सव में तत्‍कालीन माननीय मुख्‍यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि रामनगर से काला पहाड़ तक सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 22 लाख रूपये दिए जाएंगे एवं ग्राम चौगान में पेयजल सुविधा के लिये 65 लाख रूपये दिये जाएंगे? यदि हाँ, तो क्‍या यह राशि विभाग को प्राप्‍त हुई? यदि हाँ, तो इससे कौन-कौन कार्य कब-कब कराए गए? क्‍या उक्‍त कार्यक्रम में ही माननीय मुख्‍यमंत्री के द्वारा गोंड टूरिज्‍म सर्किल विकसित करने एवं राजा शंकर शाह के नाम पर जनकल्‍याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो गोंड टूरिज्‍म सर्किल कहाँ बनाया गया है एवं राजा शंकर शाह के नाम से कौन-कौन सी जनकल्‍याणकारी योजनाएं शुरू की गई है? (ग) 22 नवम्‍बर 2021 को ग्राम रामनगर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में माननीय मुख्‍यमंत्री के द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई है? क्‍या यह सही है कि माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा मण्‍डला नगर के राज राजेश्‍वरी वार्ड में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्‍थापना हेतु भूमि पूजन किया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रतिमा स्‍थापना हेतु विभाग द्वारा स्‍वीकृति कब जारी की गई है, स्‍वीकृति पत्र की प्रति बतावें एवं इस हेतु किस मद से कितनी राशि खर्च की जा रही हैइस आयोजन में कुल कितनी राशि का व्‍यय किस-किस मद में विभाग द्वारा किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

वनाधिकार अधिनियम के तहत दावों के संबंध में

[जनजातीय कार्य]

116. ( क्र. 1515 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्‍डला जिले में वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक वनाधिकार कानून के अंतर्गत कितने ऐसे मामले हैं जिनमें अनुसूचित जनजा‍तियों और अन्‍य पारम्‍परिक आदिवासियों द्वारा किए गए भूमि स्‍वामित्‍व के दावों को विभिन्‍न आधारों पर खारिज किया गया है? इनमें से कितने मामलों में सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण दावे निरस्‍त हो गए? क्‍या सरकार ने वनाधिकार का दावा करने वाले आदिवासियों की सहायता के लिए परामर्श या कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराई है? यदि हाँ, तो क्‍या सहायता दी गई है? (ख) क्‍या संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल द्वारा 17 सितंबर 2021 को वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (झ) में दिये गए सामुदायि‍क वनों के संसाधन, संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकार ग्राम सभाओं को 18 सितंबर से 15 नवंबर 2021 की अवधि तक एक समयबद्ध प्रक्रिया चला कर अधिकार पत्र देने के लिए प्रदेश के समस्‍त कलेक्‍टर को पत्र लिखा गया था? इस आदेश के अंतर्गत यह समयबद्ध प्रक्रिया प्रदेश के कितने गांवों में चलाई गई है? वनों के सामुदायिक संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार पत्र कितने ग्राम सभाओं को दिया गया है? इसकी ग्रामवार, विकासखण्‍डवार एवं जिलेवार जानकारी देवें। यदि ग्रामसभा को वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार दिया गया है तो इस संबंध में वन विभाग को सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें। गांव से लगे सामुदायिक वनों की पारम्‍परिक सीमाओं का निर्धारण अथवा उसका क्षेत्रफल किस पद्धत्ति से निर्धारित किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मण्‍डला जिले में अनुसूचित जनजातियों के 1245 एवं अन्‍य परम्‍परागत वर्ग के 586 कुल 1831 दावे विभिन्‍न कारणों से अमान्‍य किये गये हैं। सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण कोई दावा निरस्‍त नहीं किया गया है। कानूनी परामर्श या कानूनी सहायता हेतु किसी भी आवेदक का आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।        (ख) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-23-05/2021/25-3/487 दिनांक 5-10-2021 के द्वारा संचालनालय के पत्र दिनांक 17-09-2021 में दिये गये निर्देशों को अधिक्रमित कर सभी जिलो को निर्देश जारी किये गये है कि वे अपने-अपने जिले में वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) में दिये गये सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण आदि के प्रावधान एवं अधिनियम में नियत प्रक्रिया का पालन करते हुये कार्ययोजना एवं रणनीति तैयार करें। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय आवासों की जानकारी

[गृह]

117. ( क्र. 1519 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक सम्‍पदा संचालनालय के अंतर्गत शासकीय आवास बंगले एवं अन्‍य प्रकार के शासकीय आवास कितने विधायकों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों एवं मध्‍यप्रदेश राज्‍यसेवा के कर्मचारियों, पत्रकारों व अन्‍य किन-किन जनप्रतिनिधियों को पात्रतानुसार आवास आवंटित किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त शासकीय आवास पाने की पात्रता              किन-किन व्‍यक्तियों को है? आवास उपलब्‍धता की गाइड लाइन बतावें। (ग) उक्‍त शासकीय आवासों में कौन-कौन शासकीय आवास नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराये गये है एवं किन-किन आवासों से मासिक व कितना किराया लिया जा रहा है एवं इसमें से किन-किन आवंटियों द्वारा पात्रतानुसार आवश्‍यक किराया जमा नहीं कराया गया है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिसम्बर 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक आवंटित मान. विधायकों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों एवं मध्यप्रदेश राज्यसेवा के कर्मचारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों को आवंटित आवास बी,सी,डी,,एफ श्रेणी के आवंटित आवासों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। उक्त आवास राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त ही आवंटित किये गये है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय आवास पाने की पात्रता पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र में दर्शायी गई है एवं टाईप के अनुसार ही शासकीय आवास वेतनमान के अनुसार पात्रता है। (ग) शासकीय आवास ’’मंत्री पद’’ पर रहते हुये शासन आदेशानुसार ’’नि:शुल्क’’ पात्रता रहती है। शासकीय आवासों का मासिक किराया शासन आदेश क्रमांक एफ-01-25/2013/दो ए (3) भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में किये गये संशोधन दिनांक 04.10.2013 के फलस्वरूप राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास गृहों के लिये लायसेन्स शुल्क (किराया वसूली) की दरें दिनांक 01.10.2014 से नियमानुसार निर्धारित है। विभागों द्वारा किराया वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित है। शासकीय आवास का किराया प्रतिमाह संबंधित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन से कटोत्रा किया जाता है।

ए.डी.जे. कोर्ट निर्माण पर हुए व्‍यय की जानकारी

[विधि एवं विधायी कार्य]

118. ( क्र. 1524 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) शासन ने ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने हेतु क्‍या-क्‍या नियम बनाएं हैं? ऐसे नियमों/आदेशों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार बताएं कि टीकमगढ़ जिले के नगर जतारा में जो ए.डी.जे. कोर्ट खोला गया था उसमें प्रश्‍न दिनांक तक किस मद से क्‍या-क्‍या कार्य कितनी-कितनी लागत से हो चुका है एवं प्रत्‍येक पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई है एवं कौन-कौन से कार्य शासन से स्‍वीकृत होना लंबित है? निर्माण कार्य किस दर पर किसके द्वारा कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जतारा ए.डी.जे. कोर्ट में जो कार्य लंबित है वे स्‍वीकृत किया जावेगा तो कब तक और कितनी-कितनी लागत से?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहकारी संस्‍थाओं का परिसमापन

[सहकारिता]

119. ( क्र. 1536 ) श्री बाला बच्चन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) प्रश्‍न क्रं. 5955 दिनांक 22.03.2021 के (ख)(ग) उत्‍तर अनुसार (परिशिष्‍ट-2) जिन संस्‍थाओं का अंकेक्षण अपूर्ण है उन पर विभाग ने प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की है? क्‍या इन संस्‍थाओं को नोटिस भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो संस्‍थावार नोटिस जानकारी देवें। (ख) जिन संस्‍थाओं को धारा 69 के तहत परिसमापन की कार्यवाही का वर्णन उपरोक्‍तानुसार किया गया है क्‍या उनकी कार्यवाही पूर्ण हो गई है, यदि नहीं तो कब तक की जाएगी? संस्‍थावार बतावें। (ग) जिन संस्‍थाओं को उपरोक्‍तानुसार धारा 56 (3), धारा 74/76 (2), संस्‍था के विरूद्ध धारा 74 (ई) एवं 74 (एल) के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्‍तावित है, उन पर विगत 8 माह में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? संस्‍थावार जानकारी, कार्यवाही दिनांक सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) व (ग) अनुसार संस्‍थाओं पर कार्यवाही न कर नियम विरूद्ध कार्य को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 6 अनुसार है। (ख) सहकारी संस्‍थाओं का परिसमापन मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपबंधों एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थायें, मध्‍यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संस्‍था की लेनदारी-देनदारी का निराकरण परिसमापक के द्वारा किये जाने के उपरांत किया जाता है, प्रश्‍नांश से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 6 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3), 74, 76 (2) संस्‍था के विरूद्ध धारा 74 (ई) एवं 74 (एल) के अंतर्गत विगत 08 माह में की गई कार्यवाही की संस्‍थावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 6 अनुसार है। इन प्रकरणों में यथेष्ठ कार्यवाही 03 माह की समय-सीमा में संपन्न कर ली जावेगी। (घ) प्रश्‍नांश '''' एवं '''' के अनुसार संस्‍थाओं पर कार्यवाही मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाना है, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थि‍त नहीं होता है।

सुमित शुक्‍ला की हत्‍या के संबंध में

[गृह]

120. ( क्र. 1540 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि दिनांक 28.04.2021 को थाना कोतमा जिला अनूपपुर में सुमित शुक्‍ला के शव के पास पुलिस के पहुंचने के पहले उसके मित्र उपस्थित थे एवं मृतक के घर के दरवाजे खुले पाए गए थे? (ख) क्‍या यह भी सही है कि मृतक सुमित शुक्‍ला के घर एवं उसके मित्र तथा व्‍यवसायिक पार्टनर के पास से कोई भी व्‍यवसाय संबंधी दस्‍तावेज, डायरी पुलिस ने जब्‍त नहीं की है? यदि हाँ, तो ये तलाशियां कब-कब की गई है? इनमें क्‍या-क्‍या प्राप्‍त हुआ विवरण देवें। तलाशी नहीं की गई तो क्‍यों? कारण बतावें। (ग) क्‍या कारण है कि सुमित शुक्‍ला की मृत्‍यु के 7 माह पश्‍चात भी पुलिस ने आज तक उसकी मोबाइल डिटेल नहीं निकाली? क्‍या यह सही है कि मृतक का एक मोबाइल नंबर केवल उसके व्‍यवसायिक पार्टनर व पत्‍नी से बात करने हेतु प्रयुक्‍त होता था सुमित शुक्‍ला द्वारा मृत्‍यु के 9 माह पूर्व से मृत्‍यु दिनांक तक कितनी राशि किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई? इस बिन्‍दु की जांच की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (ख) व (ग) अनुसार जांच में लापरवाही बरतने वाले विवेचना अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? कब तक निष्‍पक्ष व त्‍वरित जांच की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी? समय सीमा देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। दिनांक 28.04.2021 को सर्वप्रथम मृतक सुमित शुक्ला के ड्राइवर रूपेश द्वारा मृतक के शव को देखा गया जिसके द्वारा आस-पड़ोस के लोगों को घटना की जानकारी दी गई, जिससे मौके पर आस-पड़ोस के लोग व मृतक के मित्र एकट्ठा हो गये। तदोपरांत थाना कोतमा में ड्राइवर रूपेश नामदेव द्वारा सूचना देने पर मर्ग क्रमांक 18/2021 दिनांक 29.04.2021 कायम कर जांच में लिया गया। मृतक के घर के दरवाजे खुले हुये पाये गये थे।                  (ख) जी नहीं। मृतक सुमित शुक्ला के शव पंचायतनामा एवं घटना स्थल निरीक्षण दिनांक 29.04.2021 के दौरान मृतक के घर की तलाशी ली गई। मृतक सुमित शुक्ला के घर से कोई भी व्यवसाय संबंधी दस्तावेज, डायरी प्राप्त नहीं हुई है। मृतक का कोई मित्र व्यवसायिक पार्टनर नहीं था। मृतक के पास स्वयं की तीन गाड़ियां थीं, जिनसे वह स्वयं ट्रेवलिंग का व्यवसाय करता था। इस कारण से मृतक के मित्रों के घर की तलाशी नहीं ली गई है। वर्तमान में मर्ग जांच जारी है। (ग) मृतक सुमित शुक्ला के मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल निकाली गई है। मृतक के एक मोबाईल से मृतक के मित्र अंजनी सिंह की पत्‍नी रानी सिंह से अधिकतर बातचीत करना पाया गया है। मृतक सुमित शुक्ला की मृत्यु के 09 माह पूर्व से मृत्यु दिनांक तक किन-किन खातों में राशियां ट्रांसफर की गई, इसकी जानकारी एस.बी.आई. कोतमा से प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि संपूर्ण ट्रांजेक्‍शन यू.पी.आई. के माध्यम से किए गए हैं, जिनका रिकार्ड बैंक सिस्टम में नहीं है। राशि किन-किन खातो में ट्रांसफर की गई इसकी जानकारी के लिए सायबर सेल अनूपपुर से पत्राचार किया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (घ) मर्ग जांच जारी है तथा इसमें आये तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

फर्जी तरीके से लोन लेने पर कार्यवाही

[गृह]

121. ( क्र. 1541 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 386 दि.09.08.2021 के (क)(ख) उत्‍तर अनुसार क्‍या प्रकरण में जारी विवेचना पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवदेन की प्रमाणित प्रति देवें। यदि नहीं तो इसमें विलंब कर संबंधितों को संरक्षण देने का कारण बतावें। (ख) विलंब करने वाले विवेचक अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देवें। इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? जांच कब तक पूर्ण कर प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करा दी जाएगी? (ग) उपरोक्‍तानुसार आरती पति वेदांत चौरे से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई जबकि इनके द्वारा दि‍. 08.02.2018 को इंदौर से आकर ग्राम भिंगावा नानकारी तह. खंडवा की निवासी बनकर फर्जी दस्‍तावेज से बैंक लोन लिया? बैंक नाम, ऋण राशि सहित पूरी जानकारी देकर बतावें कि कब तक इन पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी? यदि नहीं तो कारण बतावें। (घ) आरती पति वेदांत चौरे द्वारा विगत 6 वर्षों में लिए समस्‍त बैंक लोन की जानकारी बैंक नाम, ऋण राशि सहित देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

122. ( क्र. 1546 ) श्री कमलेश जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रमुख सचिव एवं आयुक्‍त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग भोपाल कार्यालय को जिला मुरैना के जिला संयोजक श्री मुकेश पालीवाल एवं लिपिक श्री राजेश डण्‍डोतिया के विरूद्ध कितनी शिकायतें एवं स्‍थानांतरण किये जाने संबंधी पत्र प्राप्‍त हुए? विभाग को प्राप्‍त उक्‍त पत्रों का विवरण, पत्रों पर की गई कार्यवाही सहित बतावें। (ख) क्‍या प्रमुख सचिव एवं आयुक्‍त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग भोपाल कार्यालय को प्रश्नांश (क) के जिला संयोजक श्री मुकेश पालीवाल द्वारा विभाग की योजनाओं में अनियमितता करने व समय पर योजनाओं में कार्य न करने संबंधी मुरैना जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा कोई शिकायत प्राप्‍त हुई है? विभाग को प्राप्‍त उक्‍त पत्रों पर की गई कार्यवाही की समुचित जानकारी बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि हाँ, तो उक्‍त शिकायतों पर आज दिनांक तक विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं यदि विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्‍या कार्यवाही नहीं किये जाने के विरूद्ध दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति शासन कोई सख्‍त कार्यवाही प्रस्‍तावित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) शिकायतों की जांच हेतु समय-समय पर जिला कलेक्‍टर मुरैना को लिखा गया। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। कलेक्‍टर मुरैना से जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही

[गृह]

123. ( क्र. 1549 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) 01 जनवरी 2021 से 30/11/2021 के मध्‍य नागदा मण्‍डी, बिरलाग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत कितने लोगों द्वारा आत्‍महत्‍याएं की गई है? नाम, पता, दिनांक सहित बतावें। (ख) आत्‍महत्‍या करने वाले व्‍यक्तियों में से कितने लोगों ने आत्‍महत्‍या किसकी प्रताड़ना से कर रहे हैं? उनके नाम आत्‍महत्‍या करने के पूर्व लिखे गए पत्रों में बताकर आत्‍महत्‍या की थी, उनके नाम सहित पत्रवार विवरण बतावें। (ग) क्‍या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आत्‍महत्‍या के पूर्व लिखे गए पत्रों पर कार्यवाही नहीं करते हुए अपराधी पक्ष एवं पीड़ित पक्ष के मध्‍य समझौता कराकर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की है? ऐसे कितने प्रकरण है जिसमें आत्‍महत्‍या करने वाले व्‍यक्ति का सुसाइड नोट में आत्‍महत्‍या के कारण का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख है? उसके बावजूद भी आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है? आरोपी के नाम सहित विवरण बतावें। (घ) विधान सभा क्षेत्र में सरेआम चल रहे अवैध धंधों स्‍मैक, चरस, गांजा व अवैध शराब की बिक्री, जुआ, सट्टा, हजार वल्‍ली के रोकने हेतु दिनांक 23 सितम्‍बर 2021 को सी.एस.पी. कार्यालय, नागदा का घेराव कर कार्यवाही करने की मांग की गई थी, यदि हाँ, तो पुलिस द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? अभी तक क्षेत्र में अवैध धंधे बंद क्‍यों नहीं हुए है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार। (ग) यह सही नहीं है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आत्महत्या के पूर्व लिखे गये पत्रों पर कार्यवाही नहीं करते हुये अपराधी पक्ष एवं पीड़ित पक्ष के मध्य समझौता कराकर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की है। आत्महत्या करने के पूर्व लिखे गए पत्र में आत्महत्या के कारण का स्पष्ट उल्लेख किये जाने पर प्रताड़ित करने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। (घ) विधान सभा क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधों स्मैक, चरस, गांजा व अवैध शराब की बिक्री जुआ, सट्टा, हजार वल्ली के रोकने हेतु दिनांक 23 सितम्बर 2021 को सी.एस.पी. कार्यालय नागदा उपस्थित होकर नगर पुलिस अधीक्षक नागदा को मौखिक रूप से अवगत कराया गया। दिनांक 23.09.2021 से 30.11.2021 तक थाना नागदा एवं बिरलाग्राम क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के विरूद्ध कार्यवाही कर जुआ एक्ट के तहत 06 प्रकरण, सट्टा एक्ट 02 प्रकरण, आबकारी अधिनियम के 43 प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट के अर्न्तगत 02 प्रकरण की कार्यवाही की गई है। अवैध धंधो में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सतत् कार्यवाही की जा रही है।

क्षेत्र में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाएं

[गृह]

124. ( क्र. 1550 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) 01 जनवरी 2020 से 30.11.2021 तक थाना क्षेत्र नागदा मण्‍डी, बिरलाग्राम, खाचरौद, भाटपचलाना में कितनी वाहन चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और इसमें से कितने वाहन चोरों से जप्‍त किए गए है? विवरण देवें। (ख) क्‍या मोटरसायकल चोरी की घटनाओं की एफ.आई.आर. दर्ज न करते हुए सादे कागज पर आवेदन प्राप्‍त किए जाते हैं? ऐसे कितने आवेदन हैं? किस पर चोरी की जांच की जा रही है? नाम, घटना की दिनांक सहित विवरण देवें।                   (ग) औद्योगिक क्षेत्र बिरलाग्राम जहां सर्वाधिक अवैध धंधे व घटनाएं होती है वहां पूर्व में आई.पी.एस. अधिकारी नियुक्‍त होते रहे है परंतु वर्तमान में लगातार विगत दो वर्षों से थाना प्रभारी की नियुक्ति क्‍यों की जा रही है? कब तक टी.आई. की नियुक्ति कर दी जाएगी? (घ) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 91 (क्र. 4705) दिनांक 16 मार्च 2012 प्राण घातक हमले को दुर्घटना का रूप देना के संबंध में प्रश्‍नांश (क) व (ख) में उत्‍तर दिया गया था, प्रकरण विवेचनाधीन है और शिकायत की जांच पुलिस महू द्वारा की जा रही है। यदि हाँ, तो जांच पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो क्‍या पाया गया है? जांच प्रतिवेदन का विवरण दें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर समाहित है। (ग) औद्योगिक क्षेत्र थाना बिरलाग्राम निरीक्षक स्तर के अधिकारी की पदस्थापना शीघ्र की जावेगी। (घ) जी हाँ, सम्पूर्ण जाँच में मृतक संजय मीणा की मोटर सायकल में अज्ञात मोटर सायकल चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला कर टक्कर मारने से सड़क पर गिरने से सिर में आयी चोट के कारण मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में थाना किशनगंज जिला इन्दौर में दर्ज अपराध क्रमांक 734/20 धारा 279, 337, 304ए भा.द.वि. में अज्ञात वाहन चालक का पता न चलने से खात्मा क्रमांक 734/2021 दिनांक 10.09.2021 कता किया गया है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

अनुसूचित जाति उप योजनांतर्गत व्‍यय की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

125. ( क्र. 1554 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2021 की स्थिति में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत क्‍या है तथा पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति उपयोजना की कितनी-कितनी राशि से किन-किन विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्य किये? (ख) पिछले पांच वर्षों में समस्‍त विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कुल कितनी राशि रखी गई थी और उसमें से शाजापुर जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? (ग) क्‍या सड़क, भवन, विद्यालय, कालेज, पानी की टंकी, सरकारी भवनों का रख-रखाव शासकीय आयोजन आदि पर उपयोजना की राशि खर्च की गई, जबकि वे निर्माण सामान्‍य क्षेत्र में हुये तथा उन पर नियमित राशि खर्च करना थी? (घ) विभाग के संज्ञान में ऐसे कितने प्रकरण हैं जि‍समें विभिन्‍न विभागों में अधिकारी/कर्मचारी झूठे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षित वर्ग की नौकरी कर रहे हैं? सूची देवें।                 (ड.) प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में बतावे कि उन प्रकरणों की जांच किस-किस दिनांक से किस अधिकारी द्वारा की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021 की जनगणना अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत उपलब्‍ध नहीं है। कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत 13.66 है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार हैजानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ग) जी नहीं।               (घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-तीन अनुसार है

जाति प्रमाण पत्र की जांच

[जनजातीय कार्य]

126. ( क्र. 1555 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश के सभी विभागों में मिलाकर 764 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी अनुसूचित जनजाति का झूठा प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षित वर्ग के पद पर नौकरी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो जिन अधिकारी/कर्मचारी के प्रमाण पत्र जांच के दायरे में हैं उनका नाम, पद, वर्तमान पदस्‍थापना, नौकरी ज्‍वाइन करने की तारीख, नवम्‍बर 21 तक नौकरी की कुल अवधि सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित सूची अनुसार बतावें कि किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जांच किस दिनांक से किस कमेटी द्वारा की जा रही है तथा किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जांच के चलते नवम्‍बर 2021 तक कितनी अवधि हो चुकी है? (ग) कमेटी द्वारा पिछले 7 वर्षों में जांच हेतु बैठक किस-किस दिनांक को हुई? उस दिन की कार्यवाही की समस्‍त नोटशीट की प्रति उपलब्‍ध करावें तथा बतावें कि कमेटी द्वारा अभी तक कितने प्रकरण की जांच पूर्ण कर कितने जाति प्रमाण पत्र झूठे तथा कितने सही पाये गये? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में बताएं कि किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमाण पत्र झूठे पाये गये? उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? उन पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किये गए या नहीं?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अनुसार है। छानबीन समिति (कमेटी) द्वारा उक्‍त अवधि में जांच पूर्ण किये गये प्रकरणों की संख्‍या 300 है, एवं जाति प्रमाण पत्र झूठे पाये गये प्रकरणों की संख्‍या 184 है एवं सही पाये गये प्रकरणों की संख्‍या 116 है। (घ) 163 अधिकारी/कर्मचारियों के प्रकरण झूठे पाये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अनुसार है। उच्‍च स्‍तरीय छानबीन समिति के निर्णय अनुसार विधि अनुरूप कार्यवाही नियोक्‍ता संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है।

महिलाओं पर हुये अपराध की जानकारी

[गृह]

127. ( क्र. 1557 ) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1309 दिनांक 26 फरवरी 2021 का उत्‍तर अप्रैल 2020 से नवम्‍बर 2021 की स्थिति में दिलाया जाये। एस.सी. तथा एस.टी. (पी.ओ.ए.) कानून 1989 के तहत अपराध की 2018 से नवम्‍बर 2021 तक की जानकारी वर्षवार माह अनुसार दी जाये। (ख) महिलाओं पर हुये अपराध पर दर्ज विभिन्‍न धाराओं के प्रकरण में वर्ष 2015 से 2021 तक विभिन्‍न न्‍यायालयों में हुये फैसले में सजा का प्रतिशत क्‍या है? वर्षवार बतावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न क्रमांक 1309 की जानकारी संकलित की जा रही है। प्रश्‍नांश की शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार

परिशिष्ट - "चौंतीस"

पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली लागू करने की जानकारी

[गृह]

128. ( क्र. 1558 ) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के इंदौर-भोपाल में ही पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली क्‍यों लागू की जा रही हैक्‍या इन शहरों में अपराध वृद्धि की दर ज्‍यादा है तथा वर्तमान प्रशासकीय व्‍यवस्‍था इन्‍हें रोकने में बुरी तरह असफल रही है? इंदौर, भोपाल में वर्ष 2013 से 2021 नवम्‍बर तक वर्षवार विभिन्‍न अपराधों में हुये अपराध की संख्‍या बतावें। (ख) पूरे प्रदेश में पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली क्‍यों नहीं लागू की जा रही है? स्‍पष्‍ट कारण बतावें तथा इंदौर तथा भोपाल में लागू किये जाने के संदर्भ में बनी समस्‍त नोटशीट की प्रति देवें तथा गृह विभाग द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट्स की प्रति देवें। (ग) पिछले दस वर्षों के अपराध के आंकड़े जो सांख्यिकी शाखा एन.सी.आर.बी नई दिल्‍ली को भेजे गये हैं, उनकी प्रतियां देवें तथा बतावें कि विभिन्‍न प्रमुख अपराधों में प्रदेश की स्थिति अन्‍य राज्‍यों की तुलना में प्रति एक लाख जनता के अनुपात में कितनी है? (घ) देश के महानगरों में अपराध की दर के मान से इंदौर तथा भोपाल का पिछले पांच वर्षों में स्‍थान कौन-कौन सा है तथा पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली इंदौर, भोपाल में लागू करने से किन-किन धाराओं में परिवर्तन करना होगा? (ड.) पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली इंदौर, भोपाल में लागू करने के उद्देश्‍य तथा लाभ से अवगत करावें तथा बतावें कि इसकी सफलता का मूल्‍यांकन कितनी अवधि बाद किया जायगा तथा यदि परिणाम पॉजिटिव रहे तो इसे पूरे प्रदेश में क्‍या लागू किया जायेगा या नहीं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 2011 में 10 लाख से अधिक है, उनमें नगरीय पुलिस व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है। लोक व्यवस्था, अपराध तथा आंतरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं को अधिक व्यापक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के कारण नगरीय पुलिस व्यवस्था लागू की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र में समाहित है। (ख) 10 लाख से अधिक जनसंख्या के नगरों में राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने सम्बन्धी प्रावधान है। दिनांक 09.12.2021 को भोपाल एवं इंदौर नगरीय पुलिस जिलों को अधिसूचित कर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। अतः सम्पूर्ण प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।                (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र में समाहित है। वर्ष 2021 की जानकारी एन.सी.आर.बी., नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नहीं किये जाने के कारण उपलब्ध नहीं है। एन.सी.आर.बी., नई दिल्ली द्वारा केवल वार्षिक राज्यवार रिर्पोट्स का प्रकाशन किया जाता है।               (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र में समाहित है। राज्य सरकार ने द.प्र.स. 1973 की धारा - 8 की उपधारा (1), धारा 20 एवं 21 तथा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली को इंदौर एवं भोपाल में लागू किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र में समाहित है। (ड.) लोक व्यवस्था, अपराध तथा आंतरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं को अधिक व्यापक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के कारण नगरीय पुलिस व्यवस्था लागू की गई है एवं शेष उत्तरांश (ख) अनुसार।

नरसिंहपुर कोतवाली में दर्ज एफ.आई.आर. के संबंध में

[गृह]

129. ( क्र. 1562 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या अपराध क्रं. 69421 दिनांक 03.10.2021 को धारा 363, 366A, 354, 354 (क), 354 (घ), 506, 34, 7, 8 घटना स्‍थल करेली थाना के अंतर्गत आता है, की FIR नरसिंहपुर कोतवाली में की गई है? अगर की गई है तो क्‍या है? (ख) थाना करेली में FIR क्‍यों नहीं लिखी गई थी? फरियादी कितने घंटे थाना करेली में रहने के बाद नरसिंहपुर थाना कोतवाली में FIR दर्ज कराई क्‍यों? (ग) फरियादी के साथ कितने बजे घटना घटित हुई एवं कितने बजे फरियादी की FIR हुई है? समयवार जानकारी बतावे एवं FIR के दर्ज होने के विलंब का कारण क्‍या है? फरियादी ने करेली थाना में क्‍यों FIR दर्ज नहीं कराई? कारण सहित बतावें। (घ) क्‍या करेली थाना FIR दर्ज न होने देने के पीछे टी.आई. करेली या अन्‍य कोई व्‍यक्ति या कर्मचारी है? क्‍या इस विषय पर एस.पी. नरसिंहपुर ने कोई संज्ञान या जांच कराई है? अगर कराई है तो बतावें। यदि नहीं कराई तो क्‍या जांच कराई जावेगी? (ड.) जिला नरसिंहपुर में सट्टा, जुआ, स्‍मैक, अवैध शराब बिक्री एवं देह व्‍यापार की शिकायत पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को पत्र क्र. JSP/NSP/7895 दिनांक 14.09.21 को की गई थी? क्‍या कार्यवाही की गई बतावें। 

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) उक्त अपराध क्र. 694/2, धारा 363, 366 (ए), 354, 354 (क), 354 (घ), 506, 34 भादवि एवं 7,8 पोक्सो एक्ट की FIR पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली नरसिहंपुर में दिनांक 03.10.2021 के 02:16 बजे दर्ज कराई, घटना स्थल ग्राम कठोतिया स्कूल के पास थाना करेली क्षेत्र का न होकर थाना कोतवाली क्षेत्र का है। (ख) पीड़िता थाना करेली में उपस्थित नहीं हुई थी, पीड़िता को थाना करेली में बैठाकर नहीं रखा गया है। पीड़िता द्वारा दिनांक 03.10.21 के 02:16 बजे थाना कोतवाली नरसिंहपुर में उपस्थित होकर FIR दर्ज कराई है। (ग) पीड़िता के साथ घटना दिनांक 02.10.21 के 16:00 से 16:10 बजे घटित हुई एवं पीड़िता के थाना कोतवाली नरसिंहपुर में दिनांक 03.10.21 के 02:16 बजे उपस्थित होने पर तत्काल FIR दर्ज की गई है, FIR दर्ज होने में कोई विलंब नहीं हुआ। पीड़िता थाना करेली में उपस्थित नहीं हुई थी। (घ) थाना करेली में FIR दर्ज न होने देने के पीछे टी.आई. करेली या अन्य कोई व्यक्ति या कर्मचारी नहीं है। उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा संज्ञान लेकर जांच उप पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध), नरसिंहपुर से कराई गई। समग्र जांच पर किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा पीड़िता को FIR कराने थाना करेली लाना नहीं बताया गया है तथा प्रस्तुत विडियो, सीडी के अवलोकन पर भी पीड़िता थाना करेली में उपस्थित नहीं थी। विडियो, सीडी के अवलोकन करने पर पीड़िता की थाना करेली में उपस्थित नहीं पाई गई। (ड.) उक्त संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी निम्न है-

क्र.

शीर्ष

प्रकरण संख्‍या

आरोपी संख्‍या

1

जुआ

613

2184

2

सट्टा

785

813

3

एन.डी.पी.एस. एक्‍ट

81

97

4

अवैध शराब

2599

2602


कार्य वाहक प्रधान आर. की सूची में अनियमितता

[गृह]

130. ( क्र. 1564 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) म.प्र. शस्‍त्र बल एवं जिला बल के आरक्षकों को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक वर्ष 2021 में बनाए गये थे। यदि हाँ, तो कार्यवाहक प्रधान आर. बनाने के क्‍या नियम, आदेश शासन/विभाग के थे? आदेश नियम के साथ शस्‍त्र बल के प्रधान आरक्षक विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यवाहक बनाए प्रधान आर. की कुक की वरिष्‍ठता 10-12 वर्ष एवं कुक की 25 से 30 वर्ष की वरिष्‍ठता होने के बाद नहीं बनाए। यदि हाँ, तो क्‍या शासन का आदेश त्रुटिपूर्ण है? क्‍या वि.शस्‍त्र बल 23 बटालियन एवं 25 बटालियन में आदेश का पालन हुआ था? क्‍या कार्यवाहक प्रधान आर. की सूची तैयार की गई? नहीं तो क्‍यों? विवरण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के नियमानुसार किन-किन आरक्षकों कार्यवाहक प्रधान आरक्षक बनाया गया? नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (ख) के नियम विपरीत की गई कार्यवाही का कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? यदि हाँ, तो दोषी पर कब क्‍या कार्यवाही करेंगे?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। पुलिस रेग्‍युलेशन के पैरा-72 एवं शासन आदेश क्रमांक/एफ-2 (अ)102/बी-4/दो दिनांक 09.02.2021 तथा पुलिस मुख्‍यालय द्वारा जारी जीओपी-148/2021 दिनांक 10.02.21 में वर्णित प्रावधानानुसार विशेष सशस्‍त्र बल में कुल - 785 आरक्षकों (जीडी/ट्रेड) को कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रभार दिया गया हैं, नियम एवं सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार(ख) जी नहीं। कार्यवाहक प्रभार वरिष्‍ठता क्रम अनुसार दिया गया है। 23वीं एवं 25वीं वाहिनी विसबल भोपाल में वर्ष 2021 में प्रधान आरक्षक के पद रिक्‍त न होने से आरक्षकों को प्रधान आरक्षक का कार्यवाहक प्रभार नहीं दिया गया हैं। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार आरक्षक से प्रधान आरक्षक का कार्यवाहक प्रभार सौंपे गये आरक्षक (जीडी/ट्रेड) की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार हैं। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छात्रावास का उन्‍नयन

[जनजातीय कार्य]

131. ( क्र. 1566 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले के सभी आदिवासी विकासखंडों में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उत्‍कृष्‍ट आदिवासी बालक/बालिका छात्रावास संचालित है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या आदिवासी विधान सभा क्षेत्र मुख्‍यालय पांढुर्णा में वर्तमान में संचालित आदिवासी बालक/बालिका छात्रावास भी उत्‍कृष्‍ट छात्रावास है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या इन छात्रावासों को भी उत्‍कृष्‍ट छात्रावास में उन्‍नयन करने की शासन/विभाग में कोई प्रस्‍ताव लंबित है या स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है? यदि हाँ, तो इन छात्रावासों को कब तक उत्‍कृष्‍ट छात्रावास में उन्‍नयन कर दिया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। पांढुर्णा आदिवासी विकासखण्‍ड नहीं होने के कारण वहां उत्‍कृष्‍ट छात्रावास संचालित नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पेसा अधिनियम व छठी अनुसूची लागू करना

[जनजातीय कार्य]

132. ( क्र. 1567 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा 1996 में पेसा अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों के लाभ के लिये लागू किया गया था? (ख) मध्‍यप्रदेश में पेसा अधिनियम से जुड़े हुये कौन-कौन से नियम कब-कब से लागू किये गये हैं? यदि अब तक लागू नहीं किये गये हैं, तो इसका क्‍या कारण है और कब तक लागू कर दिये जायेंगे? समय सीमा बतावें। (ग) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों के संरक्षण करने के लिए छठी अनुसूची लागू करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक करेगी? नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. द्वारा नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                 (ग) प्रदेश में छठी अनुसूची लागू किया जाना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ट्रायबल सब-प्‍लान अंतर्गत विकास कार्यों हेतु राशि का आवंटन

[जनजातीय कार्य]

133. ( क्र. 1568 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या यह सही है कि मध्‍यप्रदेश में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक भारत सरकार द्वारा ट्रायबल सब-प्‍लान अंतर्गत विकास कार्यों हेतु कितनी राशि का आवंटन प्राप्‍त हुआ है? (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो मध्‍यप्रदेश में प्रत्‍येक जिले में ट्रायबल सब-प्‍लान अंतर्गत कितनी-कितनी राशि का आवंटन कब-कब प्राप्‍त हुआ है? जिलेवार, दिनांकवार एवं राशिवार बतावें। प्राप्‍त आवंटन में से किन-किन विभागों को कितनी-कितनी राशि विभाजित की गई है? विवरण देवें। (ग) मध्‍यप्रदेश में प्रत्‍येक जिलों में किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि व्‍यय की गई है एवं उक्‍त राशि का व्‍यय किन-किन कार्यों हेतु किया गया है? कार्यवार, राशिवार एवं वर्षवार बतावें तथा कितनी राशि शेष है एवं शेष राशि का व्‍यय कब तक किया जायेगा? समय-सीमा बतावें। (घ) भारत सरकार से प्राप्‍त मध्‍यप्रदेश शासन को ट्रायबल सब-प्‍लान अंतर्गत व्‍यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र किस-किस दिनांक को जारी किये गये है? वर्षवार, दिनांकवार, राशिवार एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सेवा सहकारिता समिति का गठन

[सहकारिता]

134. ( क्र. 1570 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्‍या बैतूल जिले के ग्राम सोनोरा को सेवा सहकारी समिति मर्यादित सांडिया में कितने गांव समिति से पंजीकृत हैं। (ख) क्‍या सेवा सहकारी समिति मर्यादति सांडिया में ग्राम पिसाटा, करजगॉव सोनोरा एवं खण्‍ड आमला सहित अन्‍य ग्राम के कृषक समिति से संबंधित हैं? (ग) क्‍या सेवा सहकारिता समिति सेमझीरा के अंतर्गत ग्राम धरड़ी और जम्‍बाडी भी सम्मिलित हैं?                            (घ) प्रश्नांश (ख) के संबंध में गांव के ग्रामीणों को सांडिया पहुंचने के लिए सुलभ मार्ग न होने के कारण 25 कि.मी. दूरी होने के कारण ग्रामीणों को खाद, बीज, उर्वरक लाने में बहुत समस्या होती है। समिति में कई ग्राम जुड़े होने के कारण खाद बीज का संकट पर्याप्‍त आपूर्ति न होने के कारण उत्‍पन्‍न हो जाता है। (ड.) प्रश्‍नांकित समस्‍याओं को ध्‍यान में रखते हुए क्‍या विभाग ग्राम सोनोरा में प्रथक में सेवा सहकारिता समिति बनाने की कार्यवाही करेगा ताकि ग्रमीणों को पर्याप्‍त खाद बीज, उर्वरक मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सांडिया में 12 गांव पंजीकृत है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सांडिया में किसानों को खाद, बीज की आपूर्ति पर्याप्‍त मात्रा में की जा रही है। (ड.) जी नहीं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्‍ड की पूर्ति नहीं होती है तथा समिति के किसानों को पर्याप्‍त मात्रा में खाद, बीज की आपूर्ति की व्‍यवस्‍था है।

सायबर अपराध में फरियादी से जांच के नाम पर राशि की वसूली

[गृह]

135. ( क्र. 1572 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) कौन-कौन से अपराध सायबर अपराध की श्रेणी में आते हैं? सायबर अपराध रोकने के लिये प्रदेश में कि‍तने कार्यालय, उनमें कितने पदस्‍थ स्‍टॉफ तकनीकी एवं गैर तकनीकी, वहाँ मूलभूत आवश्‍यकता की मशीने एवं नवीन नवाचार के लिये क्‍या मांग हैअपराध की जांच पड़ताल के आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्‍या, विवेचना अधिकारी को जांच हेतु प्रदाय टी.ए./डी.ए की प्रचलित दरें, किन-किन कार्यालय एवं राज्‍यों से समन्वय सहि‍त बतायें। (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने दिनांक 29.11.2021 को सायबर क्राईम से संबंधित बैठक में क्‍या-क्‍या निर्देश दिये हैं? क्‍या इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) पुलिस मुख्‍यालय में उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितने सायबर अपराध कुल कितनी राशि के घटित हुये हैं? जिलेवार, अपराधवार, राशिवार, निराकृतवार, लंबितवार का गौशवारा बनाकर बतायें। (घ) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 120 (क्र. 6276) उत्‍तर दिनांक 23 मार्च 2021 में कण्डिका (ग) में फरियादी से जांच के नाम पर शुल्‍क नहीं लिये जाने की जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या सायबर अपराध की अभिस्‍वीकृति क्र. 22102210093132 जो नेशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल खाता क्र. 50200049244802 IFSC code HDFC002649, HDFC Bank, Current Account में राशि रूपये 2400/- जमा करने पर प्राप्‍त हुआ है, जिसके आधार पर सायबर टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यदि हाँ, तो क्‍या असत्‍य जानकारी विधानसभा को दी गई है? यदि नहीं तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है एवं आवेदक के प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं जांच के नाम पर जमा 2400/- की वापसी कब की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आने वाले सभी अपराध, सायबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। मध्यप्रदेश गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ2 (क)49/2010/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04.07.2012 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक राज्य सायबर पुलिस म.प्र. भोपाल के कार्यालय को सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाना भोपाल के नाम से पुलिस थाना घोषित किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ-1’’ अनुसार। पुलिस मुख्यालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक पुमु/निस/विमनि/सयबर/20/2017, भोपाल दिनांक 31.01.2017 द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय थाने को सायबर अपराधों हेतु नोडल पुलिस थाना घोषित किया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ-2’’ अनुसार। म.प्र. के समस्त क्षेत्रीय थानों में आई.टी. एक्ट की विवेचना की जा रही है। प्रदेश में कार्यालय एवं उसमें पदस्थ स्टाफ तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ की जानकारी वहां मूलभूत आवश्यकता की मशीनें एवं नवीन नवाचार के लिए क्या मांग है, अपराध की जांच पड़ताल के आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के पताका ‘‘’’ अनुसार है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 4-2/2016/नियम/चार, भोपाल दिनांक 05 नवम्बर 2016 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते (टी.ए./डी.ए.) की प्रचलित दर अनुसार वर्तमान में दिया जा रहा है। (छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘’’ अनुसार) भारत की सभी राज्यों से अपराधियों की धरपकड़ में राज्य के संबंधित थानों से समन्वय, सभी बैंकों, सभी इन्टरनेट प्रदाता कम्पनी, फेसबुक/व्हाट्अप/गूगल/ इंस्टाग्राम/ट्विटर/यूट्यूब/एवं अन्य सोशल मीडिया कंपनी, ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट कंपनी, पेमेंट गेटवे कंपनी के नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाता है। (ख) उक्त संबंध में निर्देशों के पालन में राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय में सायबर सुरक्षा एवं सायबर अपराधों की रोकथाम हेतु पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘’’ अनुसार। (ग)

स.क्र.

 

वर्ष

 

समस्‍त जिलों में दर्ज कुल सायबर अपराध जिसमें आई.टी.एक्‍ट. शामिल है।              संख्‍यात्‍मक जानकारी

राशि

 

निराकृत

 

लंबित

 

सोशल मीडिया

फायनेंशियल

01

2020

374

253

152004382

317

310

02

2021 से प्रश्‍न दिनांक तक

407

361

228010349

286

482

कुल योग

781

614

380014731

603

792

विस्‍तृत सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) सायबर क्राईम के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल में जांच के लिए कोई भी शुक्ल नहीं लिया जाता है। प्रश्नांश ‘‘’’ के संबंध में शिकायतकर्ता प्रकाश भार के द्वारा दिनांक 14.02.2021 को एन.सी.आर.बी. पोर्टल पर शिकायत क्रमांक 22102210093132 दर्ज की गई जिसमें दिनांक 17.02.2021 को तत्काल ही अमेजन को शिकायतकर्ता के साथ हुए फ्रॉड के बारे में मेल कर डिलेवरी रोकने व शिकायतकर्ता का पैसा वापस दिलाने हेतु लेख किया गया। जिसका जबाव अमेजन द्वार 03.03.2021 को भेजा गया था जिसमें किसी ताहिर खान को 22.02.2021 को अमेजन द्वारा गति संस्था के माध्यम से प्रोडक्ट डिलेवरी करना बताया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की बैंक से भी जांच प्राप्त की गई है। यह कि दिनांक 14.02.2021 को आवेदक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुआ था जिसके खाते से राशि रू0 41950/- कटे थे। जिसकी उनसे ऑनलाईन शिकायत की जांच उप निरीक्षक हेमंत पटेल से कराई गई। आवेदक का उक्त पैसा इन्वर्टर खरीदने के लिए ऑनलाइन कंपनी में इस्तेमाल हुआ था। जांच पर ऑनलाइन कंपनी के डिलेवरी वाहन चालक ने बताया गया कि उक्त पार्सल डिलेवरी स्थल पर बाहर ही दिया गया था। किस शॉप में डिलेवरी दिया गया था इसके संबंध में कुछ नहीं बताया जा रहा था। आवेदक द्वारा स्वयं ही दिनांक 15.02.2021 को गूगल पर सर्च कर नेशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सर्च किया गया परंतु सायबर क्राईम पोर्टल जैसी और फर्जी लगने वाले पोर्टल में राशि रू. 2400/- एच.डी.एफ.सी. बैंक को 50200049244802 में गूगल-पे के माध्यम से जमा करने संबंधी तथ्य सामने आया था जिस पर एफ.आई.आर. क्रमांक 350/21 धारा 420 भादवि के तहत विवेचना में लिया जाकर प्रयुक्त खाता क्रमांक 50200049244802 को फ्रीज कराया गया विवेचना जारी है। उक्त पोर्टल फर्जी है। एन.सी.आर.बी. कभी किसी की जांच के लिए पैसे नहीं लेती है। माननीय विधानसभा को असत्य जानकारी नहीं दी गई है न ही एन.सी.आर.बी. पोर्टल किसी तरह का शुल्क लेता है। आवेदक के साथ सायबर फ्रॉड हुआ है। जिसमें एफ.आई.आर. कर विवेचना की जा रही है। (संलग्न- क्र /पुअ/रायसेन/ओएम/विसप्र-1572/21-बी/2021 दिनांक 14.12.2021) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘’’ अनुसार।

पत्रकारों के विरूद्ध दर्ज पुलिस प्रकरण

[गृह]

136. ( क्र. 1578 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) सीधी व सिंगरौली जिले में पिछले दो वर्ष में पत्रकारों के ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए? थानावार सूची देवें। (ख) पत्रकारों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के पूर्व गृह विभाग के क्‍या नियम व प्रावधान हैं? (ग) जांच में प्रकरण फर्जी व कूट रचित पाए जाने पर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाती है? सीधी जिले में पत्रकारों के विरूद्ध माह जुलाई 2020 में अजाक थाने में दर्ज पुलिस प्रकरण की जांच उपरांत सक्षम पुलिस अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों एवं कब तक की जाएगी? पुलिस महानिरीक्षक रीवा झोन रीवा के द्वारा पत्रकारों के संबंध में माह दिसंबर 2020 में पुलिस मुख्‍यालय भोपाल को भेजे गए जांच प्रतिवेदन पर दोषी अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कृत कार्यवाही से अवगत कराएं। नहीं की गई तो कब तक की जाएगी? (घ) सीधी जिले के पत्रकारों पर दर्ज पुलिस प्रकरण में नियम विरूद्ध, अधिकारों का दुरूपयोग कर विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी पर क्‍या आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन धाराओं में दर्ज है? यदि नहीं तो कब तक किया जाएगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार।                    (ख) पत्रकारों के विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण द.प्र.स. की धारा 154 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाता है। इस संबंध में गृह विभाग के परिपत्र की प्रतिलिपि संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र में समाहित है। (ग) जाँच में प्रकरण फर्जी व कूट रचित पाए जाने पर दोषियों के विरूद्ध जाँच में आये तथ्यों के आधार पर विधिसंगत कार्यवाही की जाती है। जिला सीधी के थाना अजाक में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 05/2020 धारा, 294, 323, 324, 506, 34 भादवि एवं 3 (1) ,, 3 (2-5क), एससी/एसटी एक्ट में श्री चन्द्रगुप्त द्विवेदी, तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. चुरहट जिला सीधी द्वारा बरती गई लापरवाही एवं कदाचरण प्राथमिक जाँच में पाया गया। पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा आदेश क्रमांक-पुमु/ 23/ए-1/301/201 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से श्री चन्द्रगुप्त द्विवेदी तत्कालीन एस.डी.ओ.पी चुरहट जिला सीधी को कैन्सर जैसी गंभीर बीमारी होने तथा निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति फलस्वरूप समग्र विचारोपरान्त मानवीयता के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाकर श्री द्विवेदी को ‘‘ भविष्य के लिये सचेत’’ किया गया है। (घ) जी नहीं। जानकारी प्रश्नांश (ग) के उत्तर में समाहित है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

 

 




 

 



भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर



शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदपूर्ति

[जनजातीय कार्य]

1. ( क्र. 129 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने शिक्षक पदस्थ है? कृपया स्कूलवार पदस्थ शिक्षक के नाम सहित प्रा.वि., मा.वि., हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल की जानकारी बतावें तथा यह भी बताये कि उक्त स्कूलों में कुल कितने शिक्षक के पद स्वीकृत है, स्कूलवार जानकारी देवें तथा कुल कितने पद रिक्त है? स्‍कूलवार बतावें। (ख) वर्तमान में कितनी शालाऐं शिक्षकविहीन है?कृपया स्कूल के नाम सहित जानकारी बतावें। क्या उक्त रिक्त पदों पर स्थाई शिक्षक भर्ती हेतु शासन की योजना है? हॉ तो वह क्या है तथा नहीं तो क्या कारण है तथा यह भी बताये की उक्त पदों पर कब तक पदपूर्ति की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) भीकनगॉंव विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में कुल 992 शिक्षक पदस्‍थ है। स्‍कूलवार जानकारी प्रा.वि.की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है, मा.वि. की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-02 अनुसार है, हाईस्‍कूल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है, हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (ख) शिक्षक विहीन शालाओं की जानकारी प्रा.वि. जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-05 अनुसार है, मा.वि. की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -06 अनुसार है एवं हाईस्‍कूल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-07 अनुसार है। जी हां। प्रदेश में संचालित विभागीय शालाओं में सीधी भर्ती के रिक्‍त उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक एवं माध्‍यमिक शिक्षकों के रिक्‍त पदों पर नियोजन हेतु म.प्र. प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड के माध्‍यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्‍तीर्ण अभ्‍यार्थियों की चयन सूची से 1011 उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों के नियुक्‍त आदेश जारी किये गए है। 3126 माध्‍यमिक शिक्षकों की चयन सूची जारी की गई है, जिसके पदस्‍थापना आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

किसानों को अवश्‍यकता अनुसार यूरिया डी.ए.पी. उर्वरक उपलब्ध कराना

[सहकारिता]

2. ( क्र. 130 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सहकारी संस्थाओं में कुल कितनी संख्या में युरिया एवं डी.ए.पी. खाद उपलब्ध है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या शासन द्वारा किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जमीन के अनुपात में कोई सीमा निर्धारित है?हॉ तो वह क्या है? (ख) क्या भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में किसानों को उनकी आवश्‍यकता या मांग अनुसार उर्वरक डी.ए.पी.,यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है? (ग) क्‍या किसानों को गोदामों में पर्याप्त उर्वरक होने के उपरान्त भी मांग अनुसार कब डी.ए.पी. एवं यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा? इस सम्बंध में शासन द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे? हॉ तो कब तक?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 में उर्वरक क्रय हेतु भूमि सीमा निर्धारित नहीं होने से प्रति एकड़ उर्वरक क्रय मात्रा निर्धारित नहीं है। (ख) जी हां, भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रबी 2021-22 में सहकारी संस्‍थाओं हेतु 1657.00 मे.टन यूरिया एवं 540.00 मे.टन डी.ए.पी. की मांग के विरूद्ध 1391.515 मे.टन यूरिया एवं 465.250 मे.टन डी.ए.पी. किसानों को वितरण किया गया है एवं निरंतर किसानों की मांग अनुसार उपलब्‍ध कराया जा रहा है। (ग) गोदामों में उपलब्‍ध डी.ए.पी. एवं यूरिया उपलब्‍धता अनुसार कृषकों को वितरण किया जाता है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

जनजातीय कार्य विभाग की नियम-विरूद्ध कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

3. ( क्र. 138 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग पत्र क्रमांक 554/482/2021/25-2 भोपाल, दिनांक 24/08/2021 के तहत कन्या उ.मा.वि. उमरबन में स्वीकृत नवीन भवन, लागत राशि 337.94 लाख रू. के स्वीकृति के बावजूद भी प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्य क्यों प्रारंभ नहीं किया गया? कब तक निर्माण कार्य किया जाएगा? (ख) अनुकंपा नियुक्ति मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2019 से मृत अध्यापक परिवार के आश्रित योग्य व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, प्रदेश के ट्राईबल ब्लाकों में मृत अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने का कारण बताएं। कबतक नियुक्ति दी जाएगी। (ग) लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय विभाग द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2018 को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कुल 30 हजार पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी कर फरवरी 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया, स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति दे दी, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 8 हजार पदों पर प्रश्न-दिनांक तक भी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक नियुक्ति दी जाएगी?


जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (‍क) जनजातीय कार्य विभाग पत्र क्रमांक 554/482/2021/25-2 भोपाल, दिनांक 24/08/2021 के तहत कन्या उ.मा.वि. उमरबन में स्वीकृत नवीन भवन, लागत राशि 337.94 लाख मानक प्रॉक्‍कलन अनुसार स्‍वीकृत किये गये है, निर्माण एजेन्‍सी परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई द्वारा कार्य का स्‍थल अनुसार डी.पी.आर, ले-आऊट प्‍लान अनुसार प्रारम्‍भ करने की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है।        (ख) प्रश्‍नांश के सम्‍बन्‍ध में पात्र अभ्‍यार्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्‍यता के आधार पर नियमानुसार रिक्‍त पदों की उपलब्‍धता होने पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्‍यप्रदेश व्‍यवसायिक परीक्षा मण्‍डल भोपाल द्वारा आयोजित उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में उत्‍तीर्ण एवं चयनित 1011 उच्‍च माध्यिमक शिक्षकों के विषयवार नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। माध्‍यमिक शिक्षकों की चयन सूची दिनांक 19-11-2021 को जारी की गई है। माध्‍यमिक शिक्षकों के आदेश संभागीय स्‍तर से जारी किये जाने सम्‍बन्‍धी कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माणाधीन स्‍टेट कैंसर इंस्‍टीट्यूट एवं पलमोनेरी सेंटर शुरू करना

[चिकित्सा शिक्षा]

4. ( क्र. 195 ) श्री तरूण भनोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर में निर्माणाधीन स्‍टेट कैंसर इंस्‍टीट्यूट एवं पलमोनेरी सेंटर को वर्तमान में शुरू किये जाने को लेकर कोई प्रस्‍ताव है? यदि हां तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा देवें? यदि नहीं तो इन अस्‍पतालों को विधिवत शुरू करने में आ रही अड़चनों की जानकारी देवें और सरकार उन अड़चनों को दूर करने का क्‍या कदम उठा रही है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : जी हां। स्‍टेट कैंसर इस्‍टीट्यूट का निर्माण कार्य दिसम्‍बर 2021 में पूर्ण होना अपेक्षित है। स्‍टेट कैंसर इस्‍टीट्यूट हेतु आवश्‍यक उपकरण के क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्‍कूल आफ एक्‍सीलेंस पल्‍मोनरी का निर्माण कार्य जून 2022 में पूर्ण होना अपेक्षित है। शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता।

प्रदेश के जिलों में पुलिस कमिश्‍नर सिस्‍टम लागू करने की कार्यवाही

[गृह]

5. ( क्र. 196 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जिलों में पुलिस कमिश्‍नर सिस्‍टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां तो इस संबंध में कितने जिलों को शामिल किये जाने का लक्ष्‍य है? (ख) पुलिस कमिश्‍नर सिस्‍टम लागू करने के क्रम में जबलपुर को भी शामिल करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो तत्‍संबंध में प्रस्‍ताव की जानकारी उपलब्‍ध करायें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 09 दिसम्‍बर 2021 को भोपाल एवं इन्‍दौर नगरीय पुलिस जिले में पुलिस कमिश्‍नर सिस्‍टम लागू कर दिया गया है। (ख) जी नहीं।

वन भूमि में निवासरत लोगों को किये गए पट्टा वितरण

[जनजातीय कार्य]

6. ( क्र. 235 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 में कुल कितने व्यक्तियों को विकासखण्ड सिरमौर एवं विकासखण्ड जवा में वन भूमि पर पट्टे प्रदान किये गए हैं? नाम सहित विवरण उपलब्ध करावें। (ख) वन्‍य भूमि में निवासरत कुल ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनको अभी तक पट्टा वितरण नहीं किया जा सका है? विभाग द्वारा कब तक शेष व्यक्तियों को पट्टा वितरण किया जावेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) विकासखण्‍ड सिरमौर एवं जवा में सत्र 2020-21 एवं सत्र 2021-22 में वितरित किये गये वन अधिकार पत्रों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'एक' एवं 'दो' अनुसार है। (ख) वन अधिकार पत्र वितरण हेतु शेष नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निर्मित गौशालाओं का व्यवस्थापन

[पशुपालन एवं डेयरी]

7. ( क्र. 237 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विकासखण्ड सिरमौर एवं विकासखण्ड जवा अंतर्गत कुल कितनी पंचायतों में गौशाला स्वीकृत की गई थी? कुल कितनी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कितनी पंचायतों में कार्य अधूरा है? विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में पंचायतों में निर्मित की गई गौशालाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु कितने कर्मचारियों का प्रावधान किया गया है? नियुक्त किये गए कर्मचारियों को कितना मानदेय प्रदान किया जा रहा है तथा किस मद से भुगतान किया जा रहा है? (ग) क्या विभाग द्वारा गौशालाओं के नियमित संचालन हेतु स्थायी रुप से कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है? यदि नहीं तो गौशाला संचालन की स्थायी व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विकासखण्‍ड सिरमौर अंतर्गत 13 पंचायतों में कुल 25 गौशालाऐं स्‍वीकृत है जिनमें 08 पूर्ण तथा 17 गौशालाओं का कार्य प्रगति पर है एवं विकासखण्‍ड जवा अन्‍तर्गत कुल 25 पंचायतों में 36 गौशालाऐं स्‍वीकृत की गई थी, जिसमें 03 गौशाला का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 33 गौशालाओं में कार्य प्रगति पर है। विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का दावा अधिकार

[जनजातीय कार्य]

8. ( क्र. 240 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में प्रश्न दिनांक तक वनाधिकार कानून के अंतर्गत कितने ऐसे मामले हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक आदिवासियों द्वारा किए गए भूमि स्वामित्व के दावों को विभिन्न आधारों पर खारिज किया गया है? (ख) इनमें से कितने मामलों में सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण दावे निरस्त हो गए? (ग) क्या सरकार ने वनाधिकार का दावा करने वाले आदिवासियों की सहायता के लिए परामर्श या कानूनी सहायता उपलब्ध कराई है? यदि हाँ तो क्या सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत दमोह जिले में अनुसूचित जनजाति के 3559 एवं अन्‍य परम्‍परागत वर्ग के 1697 कुल 5256 दावे विभिन्‍न कारणों से अमान्‍य किये गये हैं। (ख) सबूतों के अभाव (साक्ष्‍य के अभाव) प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण कोई दावा निरस्‍त नहीं किया गया है।       (ग) कानूनी परामर्श या कानूनी सहायता हेतु किसी भी आवेदक का आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदाय किए जाने के संबंध में

[जनजातीय कार्य]

9. ( क्र. 243 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार से न मिलने के कारण नहीं दी जा सकी है? (ख) यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक कितने आदिवासी छात्रों की कितनी छात्रवृत्ति की राशि केद्र से प्राप्त नहीं हुई है? (ग) उपरोक्त छात्रवृत्ति की राशि केद्र से प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है? (घ) क्या राज्य सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केंद्र को प्रस्ताव विलम्ब से भेजने के कारण केन्द्र से राशि नहीं मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लंबित प्रकरणों का निराकरण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

10. ( क्र. 256 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित हैं? उन प्रकरणों के लंबित होने के क्या कारण है एवं नियमानुसार उन प्रकरणों का कितने दिनों में निराकरण हो जाना चाहिए? लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार लंबित अवधि बताएं। (ख) यदि लंबित प्रकरणों का एक कारण जाति प्रमाण पत्र के अभाव में निराकरण ना होना भी है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रदाय ना करने के क्या कारण है? जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार जानकारी देवें तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) राजगढ़ जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्‍याचार निवारण के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक राहत भुगतान के लंबित 22 प्रकरणों में 29 पीडि़तों को जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के अवकाश पर होने से राहत राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। दिनांक 15.12.2021 की स्थिति में उक्‍त लंबित प्रकरणों की स्‍वीकृति दी जाकर भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

अनुसूचित जाति कल्याण मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

[अनुसूचित जाति कल्याण]

11. ( क्र. 257 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण मद से वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विभाग को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? वर्षवार, विभागवार, तहसीलवार, स्थानवार, कार्यवार प्रदान की गई राशि एवं उसके कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति बतावें? (ख) प्रश्नांश '' के उत्तर में दर्शित निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण ना होने के कारण विलंब की स्थिति में कार्य करने वाले एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। आवश्‍यकता होने पर नियम अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

विकलांगों को ई ट्राईसाईकिल का प्रदाय

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

12. ( क्र. 322 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकलांगों को ई-ट्राईसाईकिल देने का शासन को कोई प्रावधान है? यदि हां तो विवरण देवें। जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला मुरैना में कितने विकलांगों द्वारा आवेदन प्राप्‍त हुये हैं विकासखण्‍ड, नाम, पतावार बतावें? वर्ष जनवरी 2019-20 प्रश्‍न दिनांक तक में कितनी ई-ट्राईसाईकिल स्‍वीकृत कर वितरण किया गया है? नाम, पतावार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने विकलांगों द्वारा आवेदन देने के बाद भी आज दिनांक तक ई-ट्राईसाईकिल प्रदान नहीं की गई है। कारण सहित बतावें?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हां। नि:शक्‍त शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना अंतर्गत विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्‍ययनरत अस्थि बाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्‍यूनतम 60 प्रतिशत चलित दिव्‍यांगता) होने पर दिव्‍यांगजनों को कक्षा 10 वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्‍नातक में प्रवेश लेने पर, एक ही बार (बैटरी चलित) मोट्रेट ट्रायसिकल दिये जाने का प्रावधान है। जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 14 आवेदन प्राप्‍त हुये है एवं उनको (बैटरी चलित) मोट्रेट ट्रायसिकल वितरित कर दी गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) जी हां, प्रदान की जा चुकी है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन योजना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

13. ( क्र. 323 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना अंतर्गत कितने विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन के आवेदन प्राप्‍त हुये है। उनमें से कितनों का निराकरण कर उन्‍हें पेंशन राशि दी जा रही है तथा बचे हुये हितग्राहियों को पेंशन से वंचित रखा गया है कारण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने हितग्राही पात्र व अपात्र किये गये है उनकी विकासखण्‍डवार नाम पते सहित बतावें?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जिला मुरैना अंतर्गत विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन के 21,260 आवेदन प्राप्त हुए। 21,000 पात्र हितग्राहियों का निराकरण कर पेंशन स्वीकृत की गई है तथा 260 प्रकरण अपात्र पाये गये है।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में पात्र 21,000 एवं अपात्र 260 हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अमान्‍य किया गया दावा

[जनजातीय कार्य]

14. ( क्र. 337 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम भोगईखापा के किस खसरा नम्‍बर के कितने रकबे पर किस आदिवासी एवं गैर आदिवासी का व्‍यक्तिगत वन अधिकार का दावा गत पांच वर्षों में किन-किन कारणों से अमान्‍य किया गया? (ख) अमान्‍य दावे में बताई गई भूमि में से कितनी भूमि पी.एफ. वनकक्ष 481 में किस दिनांक को वन विभाग ने भा.व.अ. 1927 की धारा 4 में अधिसूचित की ग्राम की किन जमीनों को धारा 29 के तहत किस दिनांक को अधिसूचित किया गया? (ग) महेश आत्‍मज नन्‍दा आदिवासी को 21 जून 2021 को किन कारणों से किसके द्वारा दावा की गई भूमि से बेदखल किया गया इस बाबत् सहायक आयुक्‍त बैतूल के कार्यालय में प्रश्‍नांकित दिनांक तक किस-किस का पत्र, सूचना पत्र, आवेदन पत्र प्राप्‍त हुआ है उस पर किस दिनांक को प्रतिवेदन सहित बतावें? (घ) महेश आत्‍मज नन्‍दा सहित भोगईखापा के दावेदारों के अमान्‍य दावों पर कब तक विचार कर उन्‍हें मान्‍य किया जावेगा? यदि मान्‍य नहीं किया जावेगा तो कारण बतावें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन लेण्‍ड रिफार्म्‍स विभाग के ज्ञाप क्रमांक/3450/2715/XXVIII दिनांक 06 सितम्‍बर 1954 के पत्र की कंडिका क्रमांक 1 (VIII) में उल्‍लेखित अनुसार भूतपूर्व जमींदारी एवं मालगुजारी जंगल का प्रबंधन वन विभाग को दिये जाने एवं संरक्षित वन घोषित किये जाने के साथ-साथ रैय्यतवारी ग्रामों के जंगलों को भी संरक्षित वन घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तदोउपरांत कार्यालय जिलाध्‍यक्ष बैतूल के पृ.क्रमांक/113 निस्‍तार दिनांक 26.09.1956 (10.10.1956) से भू‍तपूर्व मालगुजारी तथा रैय्यतवारी ग्रामों का रकबा जो वन विभाग को हस्‍तांतरित किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 (3) के विशिष्‍ट प्रावधान का उपयोग करते हुये म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 9-X-58 दिनांक 10.07.1958 को राजपत्र दिनांक 1 अगस्‍त 1958 से घोषित संरक्षित वन घोषित किया गया। उक्‍त घोषित संरक्षित वन का सर्वे वर्ष-1962-64 के मध्‍य नियुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन अधिकारी द्वारा किया जाकर उपयुक्‍त वनक्षेत्र के वनखंड बनाये गये। तदोउपरांत वनखंडो को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 (1) के तहत 1965 से 1967 के मध्‍य अधिसूचित किया जाकर राजपत्र में अधिसूचनाओं का प्रकाशन किया गया। उपरोक्‍त सर्वे अनुसार वनखंडों की ब्‍लाक हिस्‍ट्री तत्‍समय लिखी गई थी। तवा छतरपुर वनखंड को प्रबंधन के दृष्टि से कक्ष क्रमांकों में बांटा गया है, जिसमें कक्ष क्रमांक-पी-481 भी शामिल है। (ग) उत्‍तर बैतूल (सा.) वनमण्‍डल के सारणी परिक्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित कक्ष क्रमांक-पी-481 (अधिसूचित वनखंड तवा छतरपुर के अंतर्गत) रकबा 2.000 हेक्‍टेयर वनभूमि पर महेश आत्‍मज नंदा द्वारा वर्ष-2019 में अतिक्रमण करने के फलस्‍वरूप वन अपराध प्रकरण क्रमांक-137/09 दिनांक 28-10-2019 पंजीबद्ध किया गया, तदोउपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-80 (अ) में निहित प्रावधानों के अधीन नियमानुसार कार्यवाही करते हुये जिला स्‍तरीय टास्‍क फोर्स समिति बैतूल की बैठक दिनांक 30.07.2020 में लिये गये निर्णय के तहत विधिवत संयुक्‍त रूप से अतिक्रमण बेदखली का कार्यवाही दिनांक 21 जून 2021 को की गई। सहायक आयुक्‍त, बैतुल के कार्यालय में प्राप्‍त पत्रों एवं उन पर प्रतिवेदन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'दो' अनुसार है (घ) महेश आत्‍मज नन्‍दा सहित भोगईखापा के 54 दावेदारों के अमान्‍य दावों पर एम.पी. वनमित्र पोर्टल के माध्‍यम से पुन: परीक्षण किया गया। सभी 54 दावे अमान्‍य पाये गये। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

डिनोटिफाईड भूमि के दावे

[जनजातीय कार्य]

15. ( क्र. 339 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या बैतूल जिले में भा.व.अ. 1927 की धारा 27 एवं धारा 34अ के अनुसार जिन 864 ग्रामों की समस्‍त भूमि डीनोटीफाईड की गई उनमें भी जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार वनाधिकार समिति बनाई जाकर दावे मान्‍य एवं अमान्‍य किए गए है? (ख) बैतूल जिल के 1303 राजस्‍व ग्रामों में से कितने ग्रामों में वनाधिकार समितियों का गठन किया गया था? उनमें से कितने ग्रामों की समस्‍त भूमि धारा 27 एवं धारा 34अ में डीनोटिफाईड की गई थी? ऐसे कितने ग्रामों में कितने दावों को मान्‍य एवं अमान्‍य किया गया? (ग) जिन ग्रामों की समस्‍त भूमि डीनोटिफाईड की गई उन ग्रामों में समितियों का गठन किए जाने और उन ग्रामों की भूमियों के दावों को मान्‍य एवं अमान्‍य किए जाने का क्‍या कारण रहा है? ऐसा वन अधिकार कानून 2006 की किस-किस धारा में दिए गए किस प्रावधान के अनुसार किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हां। (ख) बैतूल जिले के 1303 राजस्‍व ग्रामों में से 1145 ग्रामों में वन अधिकार समितियों का गठन किया गया था। उनमें से 243 ग्रामों की भूमि डीनोटिफाईड की गयी थी। जिसमें से 94 गावों में 1529 दावे मान्‍य एवं 332 दावे अमान्‍य किये गये। (ग) वन अधिकारों की मान्‍यता नियम 2008 के प्रावधानों के तहत वन अधिकारों की मान्‍यता प्रदान किये जाने हेतु समितियों का गठन तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ) , 2 (ण) एवं धारा 4 (3) के तहत वन भूमि के दावे मान्‍य/अमान्‍य किये                         गये है।

बीमा राशि किसानों के खाते में जमा करना

[सहकारिता]

16. ( क्र. 356 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किसानों की फसल क्षतिपूर्ति हेतु स्‍वीकृत बीमा राशि जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. विदिशा से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं के सदस्‍य किसानों के बैंक खातों में जमा कराई गयी थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्‍तर हॉ है तो जिले की तहसील बासौदा, त्‍योदा, ग्‍यारसपुर एवं नटेरन में कुल कितनी राशि स्‍वीकृत थी और कितनी खातों में जमा की गई? तहसीलवार, वर्षवार अलग-अलग बतावें। (ग) क्‍या तहसील नटेरन की जिला सह. के. बैंक सोसायटी नटेरन अन्‍तर्गत ग्राम निपानिया के कुछ किसानों की बीमा राशि उनके बैंक खाते में अभी तक जमा नहीं की गई? यदि हॉं तो कारण बतावें तथा उनके खाते में यह राशि कब तक जमा कर दी जावेगी? दिनांक बतावें। यदि नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हां। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(ग) जी नहीं, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था नागोर के ग्राम निपानिया के जिन 169 कृषकों की बीमा राशि जो स्‍वीकृत होकर बैंक को प्राप्‍त हुई थी, उनके खातों में जमा की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट - "चालीस"

आदिवासी कृषक सदस्‍यों का प्रतिनिधित्‍व देना

[सहकारिता]

17. ( क्र. 478 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) मध्‍यप्रदेश में सहाकरी साख संरचना/संसाधन सहकारी सोसायटी के अन्‍तर्गत कितनी-कितनी प्राथमिक सेवा सहकारी संस्‍था एवं आदिमजाति सेवा सहकारी संस्‍थायें हैं, क्‍या आदिमजाति सेवा सहकारी संस्‍थाओं में आरक्षित वर्गोंं के सदस्‍यों को उनकी कुल सदस्‍य संख्‍या में आधे से अधिक सदस्‍य होने पर इन वर्गोंं से संचालक मण्‍डल में सदस्‍य संख्‍या के आधार पर पर्याप्‍त कितने संचालक पद आरक्षित प्रवर्ग से रखने का वर्तमान में प्रावधान है? (ख) यदि नहीं तो प्रदेश में आदिमजाति सेवा सहकारी संस्‍थाओं में आरक्षित प्रवर्ग के आधे से अधिक सदस्‍य संख्‍या होने पर संचालक मंडल के संचालक‍ के निर्वाचन में उपविधि के प्रावधान अनुसार 11 निर्वाचित संचालकों में से 01 निर्वाचित संचालक, आरक्षित प्रवर्ग (एससी/या/एसटी) का होगा, एवं प्रावधान को शासन कब समाप्‍त करेगी, सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा 48 (3) (क) और ऐसी संस्‍था की उपविधि में कब तक संशोधन करेगी? यदि नहीं तो शासन आरक्षित वर्गों के पक्ष क्‍यों नहीं रखा गया है? (ग) क्‍या धारा-48 (क) के वर्तमान प्रावधान संस्‍था उपविधि के अनुसार, उक्‍त प्रश्नांश (क) अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से एक प्रवर्ग को संचालक बनाकर किसी एक प्रवर्ग को सहकारी आंदोलन से बाहर करने हेतु कटिबद्ध है? यदि नहीं तो कब तक अधिनियम 1960 की धारा 48 तथा उपविधि के प्रावधान में संशोधन आरक्षित वर्गों का हित संवर्धन करेगी?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) मध्‍यप्रदेश में सहकारी साख संरचना के अंतर्गत 3698 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाऐं एवं 850 आदिम जाति सेवा सहकारी संस्‍थाएं हैं, मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 की उपधारा (3) (ए/क) के अनुसार सोसाइटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के वैयक्तिक सदस्‍य हों, तो एक स्‍थान, उस प्रवर्ग के सदस्‍य के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसके अन्‍य की अपेक्षा अधिक सदस्‍य हों, प्रश्‍नांकित समितियों के लिए भी उक्‍त प्रावधान लागू हैं। (ख) 97 वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में विभिन्‍न संशोधनों के साथ धारा 48 की उपधारा (3) (ए/क) में संशोधन किया गया है जिसमें आरक्षित वर्गों के लिए उत्‍तरांश (क) में वर्णित अनुसार प्रावधान है। (ग) जी नहीं, सहकारी अधिनियम की धारा 48 में आरक्षित वर्गों का हित रखते हुए ही प्रावधान किए गए हैं।

भ्रष्‍टाचार की शिकायत पर कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

18. ( क्र. 551 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सहायक आयुक्‍त जनजातीय कार्यालय बड़वानी में 43 प्राचार्यों द्वारा सामग्री खरीदी में भ्रष्‍टाचार की शिकायत पर शिकायत दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शिकायत पर कितने जांच दल गठित हुए हैं? जांच दल से कितने जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त हुए?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में एक जांच दल गठित हुआ। गठित जांच दल से एक प्रतिवेदन प्राप्‍त हुआ है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत खारि‍ज किये गये दावों की जॉंच

[जनजातीय कार्य]

19. ( क्र. 596 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगॉंव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत पट्टे प्राप्त करने हेतु कुल कितने आवेदन योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त हुए हैं कुल कितने स्वीकृत हैं? कितने प्रकरण साक्ष्य के अभाव या अन्य कारणों से निरस्त कर दिये गये है? कितनी संख्या में वर्तमान में प्रकरण लंबित है तथा लंबित रहने का क्या कारण है? लंबित आवेदन के नाम सहित ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) निरस्त किये गये वन अधिकार दावे कौन-कौन से ग्राम के हैं? ग्रामवार आवेदक के नाम सहित जानकारी देवे तथा यह भी बतायें कि निरस्त किये गये दावों पर पुनर्विचार होगा? यदि हॉ तो क्या योजना है? यदि नहीं तो निरस्त किये गये आवेदक वर्तमान में नवीन आवेदन कर सकते हैं? (ग) शतप्रतिशत पात्र आवेदकों को पटटे वितरण हेतु शासन की कोई योजना है? यदि हॉं तो विवरण देवें यदि नहीं तो कारण बतावें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) भीकनगांव विधानसभा अंतर्गत वन अधिकार अंतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त, स्‍वीकृत, निरस्‍त एवं लंबित दावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पूर्व के निरस्‍त दावों पर एम.पी.वनमित्र पोर्टल के माध्‍यम से पुनर्विचार किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वन अधिकार 2006 एवं इसके अंतर्गत मान्‍यता नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के तहत पात्र वन निवासियों को वन अधिकार पत्र दिये जाते है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पट्टे धारक की मृत्यु पश्‍चात वन अधिकार पट्टों का नामान्तरण

[जनजातीय कार्य]

20. ( क्र. 597 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने वन अधिकार पट्टे धारकों की मृत्यु हो चुकी है? सूची उपलब्ध करावें। उक्त मृतक पट्टेधारक की वन भूमि पर वर्तमान में कौन कृषि कार्य कर रहा है? क्या वन अधिकार पत्र का नामान्तरण हो गया है? नहीं तो क्‍यों? उक्त वन अधिकार पत्र का भविष्य में क्या उपयोग है? (ख) वनअधिकार पट्टेधारी के मृत्यु पश्चात नामान्तरण या भूमि को खेड़ने हेतु शासन की क्या नियमावली है? तथा ऐसे शत प्रतिशत हि‍तग्राहि‍यों के नामान्तरण कब तक किये जायेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है (ख) म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन के ज्ञापन क्रमांक/एफ-25-83/2006/10-3 दिनांक 04.10.2016 द्वारा निर्धारित नामांतरण प्रक्रिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनजातीय कार्य विभाग की जांच

[जनजातीय कार्य]

21. ( क्र. 696 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत 2 वर्षों में जिला कलेक्टर कार्यालय खरगोन द्वारा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत की गई जांचों की सूची एवं जांचों के दौरान किए गए पत्राचारों की जांचवार छायाप्रति देवें। (ख) उक्त जांचों में कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेशों के पालन की क्या स्थिति है? क्या उनका पालन हो चुका है? यदि हां तो उससे संबंधित समस्त पत्रों की छायाप्रति देवें और नहीं तो उसका स्पष्टीकरण देवें। (ग) उक्त जांचों में जो जाचें लंबित हैं उसका क्या कारण है? जांचों का कार्य पूर्ण हो चुका है उन जांचों में दोनों ओर से हुए पत्राचारों की छायाप्रति व जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। (ख) कलेक्‍टर कार्यालय से जारी आदेशों का पालन किया जा चुका है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। पत्राचारों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। (ग) विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। पत्राचारों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है।

आदिवासियों द्वारा किए गए भूमि स्वामित्व के दावे

[जनजातीय कार्य]

22. ( क्र. 708 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में प्रश्न दिनांक तक वनाधिकार कानून के अंतर्गत कितने ऐसे मामले हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक आदिवासियों द्वारा किए गए भूमि स्वामित्व के दावों को विभिन्न आधारों पर खारिज किया गया है? (ख) इनमें से कितने मामलों में सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण दावे निरस्त हो गए? (ग) क्या सरकार ने वनाधिकार का दावा करने वाले आदिवासियों की सहायता के लिए परामर्श या कानूनी सहायता उपलब्ध कराई है? यदि हाँ तो क्या सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मण्‍डला जिले में अनुसूचित जनजातियों के 1245 एवं अन्‍य परम्‍परागत वर्ग के 586 कुल 1831 दावे विभिन्‍न कारणों से अमान्‍य किये गये है। (ख) सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण कोई दावा निरस्‍त नहीं किया गया है। (ग) कानूनी परामर्श या कानूनी सहायता हेतु किसी भी आवेदक का आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ है।शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय बैठकों में विधायकों को आमंत्रण

[संसदीय कार्य]

23. ( क्र. 737 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) छतरपुर जिले अन्‍तर्गत स्‍थानीय विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र एवं जिले के किन-किन विभागों की किस-किस कमेटी, बैठक में पदेन रहता है? किन-किन विभागीय कमेटी, बैठक में विधायक को बुलाने के निर्देश है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र बिजावर एवं छतरपुर जिला मुख्यालय में किन-किन विभागों की कौन-कौन सी बैठक कब-कब आयोजित की गई, जिसमें विधायक को भी आमंत्रित करने के निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उक्त बैठकों में से किन-किन बैठकों में प्रश्नकर्ता को बैठक की सूचना दी गई? बैठक सूचना किस माध्यम से कब दी गई? पावती की प्रति प्रदाय करे। किन-किन बैठकों की सूचना नहीं दी गई? (घ) जिन विभागीय अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता को बिना सूचना दिए बैठक की, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) छतरपुर जिले के अन्‍तर्गत कमेटी की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ पर है। (ख) वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक बिजावर एवं छतरपुर मुख्‍यालय समिति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब पर है। (ग) कलेक्‍टर छतरपुर के अनुसार बैठक की जानकारी दूरभाष एवं मोबाईल व्‍हाटसप पर दी गई। बैठक में उपस्थिति की पावती पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स पर है। (घ) सूचना न देने वाले अधिकारी के ऊपर कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवीन पुनरीक्षित वेतनमान का प्रदाय

[सहकारिता]

24. ( क्र. 754 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्‍या तिलहन संघ के शासन में पदस्‍थ सेवायुक्‍तों को नवीन पुन:रीक्षित वेतनमान स्‍वीकृति संबंधी अ.मु. सचिव सा.प्र. की अध्‍यक्षता में दि. 30.11.98 को एवं न्‍यायालयीन आदेशों के परिपालन में मु. सचित की अध्‍यक्षता में दि. 19.5.16 में लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां तो प्रकरणों को वर्षों से लंबित क्‍यों रखा गया है? क्‍या इस संबंध में कोई आदेश जारी किया है? बतायें। समरूप लाभ लेने के लिये सेवायुक्‍तों को अदालत की शरण में जाना पड़ेगा? स्‍पष्‍ट करें। (ख) तिलहन संघ विभिन्‍न विभागों में संविलियत/प्रतिनियुक्ति वाले किन-किन सेवायुक्‍तों ने वेतनमान का लाभ हेतु उच्‍च न्‍यायालयों में मुकदमा दर्ज किया है व राज्‍य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 अंतर्गत वेतन संबंधी शिकायत दर्ज की है जो विभाग के संज्ञान में है का नाम, पद विभाग, याचिका क्र. व स्थिति बतायें। (ग) तिलहन संघ सेवायुक्‍त जो वर्ष 2000 से 2012 तक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहे को पांचवां-छठवां वेतनमान स्‍वीकृत है अथवा नहीं? यदि स्‍वीकृत है तो राज्‍य शासन के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन निर्धारण होगा या वर्ष 2013 में जारी तिलहन संघ सेवायुक्‍तों के संविलियन योजना नीति के अनुसार होगा? (घ) क्‍या तिलहन संघ से विभागों में संविलियन व कार्यरत सेवायुक्‍तों को तिलहन संघ के सेवाकाल की ग्रेच्‍युटी व अवकाश नगरीकरण की राशि दी जा रही है? यदि हां तो किस वेतनमान के अंतर्गत व इसकी गणना का नियम बतायें। प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहे सेवायुक्‍तों का व्‍यय शासन वहन करेगा? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) अपर मुख्‍य सचिव, सामान्‍य प्रशासन विभाग की अध्‍यक्षता में दिनांक 30.11.1998 को एवं मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में दिनांक 19.05.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ तिलहन संघ के कर्मचारियों के वेतनमान के निर्धारण के संबंध में वित्‍त विभाग/सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। प्रस्‍तुत किये गये प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय के समक्ष विचाराधीन है। राज्‍य मुकदमा प्रबंधन नीति से संबंधित कोई शिकायत तिलहन संघ कार्यालय में प्राप्‍त नहीं हुई है। (ग) तिलहन संघ के राज्‍य शासन के विभिन्‍न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में वित्‍त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 496/2031/2018/नियम/4 दिनांक 23.03.2019 एवं संचालनालय कोष एवं लेखा के ज्ञाप क्रमांक/4/0011/2020-एम.एस.ओ.-डी.टी.ए दिनांक 12.07.2020 से दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्‍तानुसार दिशा निर्देशों के अनुसार। (घ) जी हां। तिलहन संघ में प्रचलित वेतनमान के आधार पर एवं संघ में प्रचलित सेवा नियम के तहत। जी नहीं। तिलहन संघ एक परिसमापनाधीन सहकारी सोसायटी है और तिलहन संघ के कर्मचारियों के संबंध में संघ के सेवानियम लागू होते है।

आदिम जाति सेवा सहकारिता समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

25. ( क्र. 775 ) श्री उमंग सिंघार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा में विकासखण्‍ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में कौन-कौन से खाद का आवंटन कितना-कितना हुआ है? विकासखण्‍डवार व सोसायटीवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) वर्तमान में किसानों को प्रति बीघा कृ‍षि भूमि पर कितना खाद दिये जाने का प्रावधान है? गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्‍ड में प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को कितना खाद प्रदान किया गया है? विकासखण्‍डवार, सोसायटीवार जानकारी उपलब्‍ध करावे। क्‍या शेष कृषकों को उनकी मांग अनुसार उर्वरक उपलब्‍ध कराया जायेगा? (ग) गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्‍ड में प्रत्‍येक सोसायटियों में कौन-कौन से बीज का कितना-कितना आवंटन हुआ है? आवंटन अनुसार कितना बीज संस्‍था को प्राप्‍त हुआ एवं संस्‍था को प्राप्‍त बीज कितने किसानों को कितना बीज प्रदान किया गया? विकासखण्‍डवार एवं सोसायटीवार बतावें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विकासखण्‍ड व संस्‍थावार उर्वरक का आवंटन नहीं होता, अपितु संस्‍थाओं को उनकी मांग अनुसार उर्वरक उपलब्‍ध कराया जाता है, संस्‍थावार भंडारित उर्वरकों की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 में उर्वरक क्रय हेतु भूमि सीमा निर्धारित नहीं होने से प्रति एकड़ उर्वरक क्रय मात्रा निर्धारित नहीं है। किसानों को वितरण किये गये उर्वरक की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। जी हां, शेष कृषकों को उनकी मांग अनुसार उर्वरक उपलब्‍ध कराया जायेगा। (ग) संस्‍थावार बीज का आवंटन नहीं होता अपितु संस्‍थाओं को उनकी मांग के अनुसार बीज उपलब्‍ध कराया जाता है, संस्‍थावार भंडारित बीज एवं कृषकों को विक्रय किये गये बीज की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

वन अधिकार पट्टे का वितर‍ण

[जनजातीय कार्य]

26. ( क्र. 789 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत दो वर्षों में वन विभाग द्वारा कितने नवीन वन अधिकार पट्टे वितरित किये गये एवं कितने वितरीत किये जाना शेष है? सूची सहित बतावें? (ख) जिन लोगों को पट्टे वितरित करना है उन्‍हें कब तक पट्टे दिये जायेंगे? बतावें

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) विगत दो वर्षों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् वितरित किये गये एवं वितरण हेतु शेष वन अधिकार पत्रों की जिलेवार सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है (ख) वितरण हेतु शेष वन अधिकार पत्र पंचायत निर्वाचन आचरण संहिता की समाप्ति के पश्‍चात् वि‍तरित किये जायेंगे।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

पदीय दायित्‍वों का निर्वहन न करने वालों पर कार्यवाही

[विधि एवं विधायी कार्य]

27. ( क्र. 808 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्‍या राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्‍ली एवं म.प्र. सरकार के निर्देश में 2 अक्‍टूबर से 14 नवम्‍बर 2021 तक भारत की आजादी को अमृत महोत्‍सव के रूप में मनाये जाने के निर्देश थे? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो जिला शहडोल एवं रीवा में विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा एवं शहडोल के द्वारा किन-किन जगहों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोग किया गया? उनमें से कितने हितग्राहियों को किन-किन शिविरों में किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया, का विवरण देवें। यह भी बतावें इन कार्यक्रमों में आयुक्‍त राजस्‍व कलेक्‍टर पुलिस अधीक्षक, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ अन्‍य जिलों के किन-किन विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहे हैं? अगर नहीं रहे तो क्‍यों? इनके न रहने से शिविर के उद्देश्‍य की पूर्ति व हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना प्रभावित होगा? इस पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आयोजनों में क्षेत्रीय विधायकों एवं अन्‍य किन-किन जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम की भव्‍यता के साथ जागरूकता फैलाने बाबत कार्यक्रम में बुलाया गया? अगर नहीं बुलाया गया तो क्‍यों? इसके लिये जिला प्रशासन के किन अधिकारियों को जिम्‍मेदार मानकर कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगें? अगर नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आयोजनों में जिले के जिम्‍मेदार अधिकारियों की उपस्थित न रहने के कारण हितग्राहियों को मिलने वाली विभिन्‍न योजनाओं का लाभ प्रभावित हुआ एवं विभिन्‍न विभागों द्वारा दी जाने वाली जानकारियॉ लोगों को नहीं मिली। इस पर किनको जिम्‍मेदार मानकर कार्यवाही करेंगें? अगर नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बरगी में पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवन निर्माण

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

28. ( क्र. 843 ) श्री संजय यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं हेतु 50-50 सीटर छात्रावास निर्माण के संबंध में प्रस्‍ता‍व विभाग में लंबित हैं? यदि हां तो कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) मा.विभागीय मंत्री जी के पत्र क्रमांक 2782, दिनांक 20.03.21 द्वारा सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्‍याण को छात्रावास निर्माण का लेख किया गया है? यदि हां तो मान. मंत्री जी के निर्देशों के पालन में पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही विवरण पत्राचार/नस्‍ती/प्रस्‍तावों बतावें? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं हेतु कितने छात्रावास स्‍वीकृत है? कितनों के भवन निर्माण हुए हैं? कितने वर्तमान में संचालित है? गत 3 वर्षों में कितने छात्रावास प्रस्‍तावित हैं? ब्‍लॉकवार सूची बतावे?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हॉ। केन्‍द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत जिला मुख्‍यालयों पर छात्रावास भवनों का निर्माण किया गया है। विकासखण्‍ड मुख्‍यालय पर छात्रावास निर्माण का नीतिगत निर्णय लिया जाकर प्रस्‍ताव भारत सरकार को भेजा जाना अनिवार्य है। वर्तमान में विकासखण्‍ड मुख्‍यालय पर 50 सीटर बालक तथा 50 सीटर कन्‍या पोस्‍ट मैट्रिक छात्रावास किराये के भवन में संचालित करने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। बरगी में किराये के भवन 50 सीटर छात्रावास संचालित किया गया है। पत्राचार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु 02 छात्रावास स्‍वीकृत है। भवन निर्मित नहीं है। किराये के भवन में 02 छात्रावास संचालित है। गत 03 वर्षों में जिला जबलपुर अंतर्गत प्रत्‍येक ब्‍लॉक में 02 छात्रावास 07 ब्‍लॉक में कुल 14 छात्रावास प्रस्‍तावित है। ब्‍लाकवार सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

नवीन (एस.सी./एस.टी.) पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

[जनजातीय कार्य]

29. ( क्र. 860 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला राजगढ़ में संचालित अशासकीय महाविद्यालय में अध्‍यनरत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2020-21 में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं तो कारण क्‍या रहा व गरीब छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के अभाव में उनकी शिक्षा एवं आर्थिक समस्‍या का कौन जिम्‍मेदार है? (ग) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति व किस-किस प्रकार की सुविधाएं शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में दी जाती है? (घ) क्‍या उक्‍त समस्‍त जिले राजगढ़ में सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है? यदि नहीं तो कब तक प्रदान की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जिला राजगढ़ में संचालित अशासकीय महाविद्यालय में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2020-21 में अध्‍ययनरत अनुसूचित जनजाति के पोर्टल पर दर्ज 81 विद्यार्थियों में से 67 वि‍द्यार्थियों को छात्रवृत्ति‍ राशि रूपये 1834622/- भुगतान की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है (ख) राजगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के शेष 14 विद्यार्थियों में से 08 छात्र छात्राओं के बैंक खाते आधार से लिंक न होने के कारण एवं 06 विद्यार्थी स्‍तर पर दस्‍तावेज में सुधार हेतु लंबित है। (ग) अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आय सीमा, पाठ्यक्रम फीस आदि की पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति एवं निम्‍नानुसार योजनाओं की सुविधा दी जा रही है:-1) पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, 2) आवास सहायता योजना, 3) छात्रावास योजना (घ) राजगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र 536 छात्र छात्राओं को 43.44 लाख का भुगतान किया जा चुका है, शेष 14 विद्यार्थियों में से 08 छात्र छात्राओं के बैंक खाते आधार से लिंक न होने के कारण एवं 06 विद्यार्थी स्‍तर पर दस्‍तावेज में सुधार हेतु लंबित है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

भूमिहीन आदिवासियों को आवंटित पट्टे

[जनजातीय कार्य]

30. ( क्र. 915 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या राज्‍य शासन ने वर्ष 2001-2002 में भूमिहीन आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए थे, परन्‍तु राज्‍य सरकार आज तक न तो उन्‍हें पजेशन दे पायी है न ही कम्‍प्‍यूटरीकृत खसरा? यदि हां तो कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में रीवा संभाग के कितने लोगों को इसका लाभ मिलना था? (ग) वनाधिकार पट्टे से आज तक वंचित लोगों को लाभ देने के लिए क्‍या राज्‍य सरकार में कोई अन्‍य योजना या वैकल्पिक व्‍यवस्‍था तैयार की है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) वर्ष 2001-2002 में अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परम्‍परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम 2006 लागू नहीं था। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

गौरव दिवस के नाम पर शासन की राशि का दुरूपयोग

[जनजातीय कार्य]

31. ( क्र. 923 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या दिनांक 15 नवम्‍बर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के उपलक्ष्‍य में कार्यक्रम के सफल आयोजन के नाम पर खाद्य सामग्री एवं भोजन आदि के वितरण में राशि व्‍यय की गई? (ख) यदि हां तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में यह अवगत करावें कि कार्यक्रम में लाने हेतु लोगों को कितनी-कितनी खाद्य सामग्री एवं भोजन वितरण के नाम पर शासन की कितनी राशि व्‍यय हुई? अलग-अलग जिलेवार बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित होने के संबंध में

[गृह]

32. ( क्र. 1009 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 142 दिनांक 09/08/2021 को माननीय मंत्री जी उत्तर दिया था कि उक्त मिठाई विक्रय के लिए उतारी जा रही थी? यदि हां तो उक्त मिठाई को किन आधारों पर कहा गया था कि विक्रय करने के लिए उतारी जा रही थी प्रमाण प्रस्तुत करें। (ख) क्या खाद्य विभाग से जप्त सुदा माल के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित होने से प्रकरण विवेचना में लेख किया गया था? यदि हां तो क्या विभाग द्वारा जप्त सुदा माल का परीक्षण रिपोर्ट की कार्यवाही को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां तो न्यायालय में चालान को पेश कर दिया गया है? यदि हां तो कब? उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उक्त प्रकरण के संबंध में जांच को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां तो सी.सी.टी.व्‍ही. फुटेज की वीडियो उपलब्ध कराई जाए। यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या अपराधिक प्रकरण दिनांक 29/09/2021 को द्वार का पौराणिक द्वारा लेख कराया था कि वह नंदी सर्राफ मंदिर का पुजारी एवं ट्रस्टी है? यदि हां तो उक्त व्यक्ति ट्रस्टी है कि नहीं प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि उक्त व्यक्ति ट्रस्टी नहीं है तो क्या उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) साक्षी के कथन के आधार पर यह कहा गया था कि मिठाई विक्रय के लिये उतारी जा रही थी। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा भी स्वीकार किया गया था कि उक्त मिठाई विक्रय के लिये उतारी जा रही थी। (ख) जी हाँ। उक्त प्रकरण की जप्तशुदा माल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। प्रकरण में चालान क्रमांक 615/21 दिनांक 02.12.2021 को तैयार किया गया है जो माननीय न्यायालय में शीघ्र पेश किया जायेगा। (ग) जी हॉ। प्रकरण की जॉच पूर्ण हो चुकी है। थाना कोतवाली छतरपुर में लगे हुये सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का वैकअप 07 दिवस तक ही हार्ड डिस्क में संग्रहित रहता है। सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की रिकार्डिंग 07 दिवस से अधिक हो जाने से हार्ड डिस्क में सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का वैकअप स्वतः ही नष्ट होकर नवीन रिकार्डिंग संग्रहित होने की प्रक्रिया प्रचलन में आ जाती है। अतः उक्त प्रकरण की सी.सी.टी.व्ही. फुटेज दी जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। उक्त व्यक्ति प्रकरण में फरियादी है, इनके विरूद्ध थाना में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आलोच्य व्यक्ति ट्रस्टी है कि नहीं, यह बिन्दु पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है।

कब्जेधारी का कब्जा होने के संबंध में

[गृह]

33. ( क्र. 1010 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्रकर्ता के प्रश्न क्रमांक 141 दिनांक09/08/2021को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था की जानकारी एकत्रित की जा रही है? क्या उक्त जानकारी को एकत्रित कर लिया गया है? यदि हां तो जानकारी की प्रति उपलब्ध कराई जाए। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या उक्त विवादित भूमि के संबंध में थाना सिटी कोतवाली में अवधेश अग्रवाल द्वारा कब्जेधारियों ने दिनांक 05/06/2021 को कब्जा कर लिया है? दिनांक 16/09/2021को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी? यदि हां तो क्या उक्त कब्जेधारियों का कब्जा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पूर्व से ही चला आ रहा है? यदि हां तो क्या शिकायतकर्ता द्वारा प्रशासन को गुमराह करना उल्लेखित होता है? यदि हां तो क्या उक्त शिकायतकर्ता के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा? यदि हां तो कब तक समय सीमा बताएं। यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें? यदि नहीं तो क्यों उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उपरांत कब्जेधारी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, शिकायत की गई थी? कारण स्पष्ट करें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

विक्रेताओं द्वारा दुकान का संचालन करना

[सहकारिता]

34. ( क्र. 1011 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन सहकारी संस्था के प्रशासकों द्वारा कब-कब शासकीय उचित मूल्य दुकान को संस्था से हटाए जाने हेतु आवेदन दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त आवेदनों पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाए। यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (ग) बृजेंद्र विपणन सहकारी समिति मर्यादित बड़ामलहरा में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विक्रेता के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है? (घ) क्या संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को संचालन का कार्य सक्षम अधिकारी एवं नियम के तहत दिया गया है? यदि हां तो नियम की प्रति उपलब्ध कराई जाए। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट - एक अनुसार है(ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट- दो (एक एवं दो) अनुसार है।      (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट- तीन अनुसार है(घ) जी हाँ। सक्षम अधिकारी तत्‍कालीन प्रशासक द्वारा संस्‍था प्रबंधक को जारी आदेश दिनांक 28/2/2018 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट - चार अनुसार है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गौशालाओं में पानी, बिजली की व्‍यवस्‍था

[पशुपालन एवं डेयरी]

35. ( क्र. 1022 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत कितनी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है उक्‍त गौशालाओं में पानी तथा बिजली की व्‍यवस्‍था के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत निर्मित तथा निर्माणाधीन किन-किन गौशालाओं में विभाग द्वारा पानी एवं बिजली की व्‍यवस्‍था की गई?                        (ग) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को कितनी राशि प्रति गौवंश के मान से दी जा रही है? (घ) मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को नि:शुल्‍क बिजली कनेक्‍शन एवं नि:शुल्‍क बिजली मिले इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास/कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) माह नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में 39 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।उक्‍त गौशालाओं में पानी तथा बिजली की व्‍यवस्‍था पंच परमेश्‍वर योजना की राशि से किया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।        (ग) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को रू. 20.00 प्रति गौवंश प्रतिदिवस के मान से राशि दी जा रही है। (घ) मनरेगा अन्‍तर्गत निर्मित एवं अशासकीय गौशालाओं को नि:शुल्‍क बिजली कनेक्‍शन एवं ट्रांसफार्मर रखवाए जाने के संबंध में माननीय विधायक श्री देवेन्‍द्र पटेल, उदयपुरा, जिला रायसेन द्वारा शासन को पत्र लिखा गया था, जिसके क्रम में म.प्र.गौपान एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा (पत्र क्रमांक 753/2021-22 भोपाल दिनांक 06.08.2021) प्रबंध संचालक, मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल को लेख किया गया था। जिसके प्रति उत्‍तर में उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि शासकीय एवं अशासकीय गौशालाओं को नि:शुल्‍क बिजली कनेक्‍शन एवं ट्रांस्‍फार्मर रखवाए जाने की कार्यवाही कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

परिशिष्ट - "छियालीस"


अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ब‍स्‍ती विकास योजना व्‍यय राशि

[अनुसूचित जाति कल्याण]

36. ( क्र. 1023 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019-20 से नवम्‍बर 2021 तक की अवधि में अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास योजना, अनुसूचित जनजाति बस्‍ती विकास योजना, आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कब-कब, कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ख) उक्‍त राशि से क्‍या-क्‍या कार्य कहॉं-कहॉं किसकी अनुशंसा पर स्‍वीकृत किये गये? कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुए? उक्‍त कार्यों को मूल्‍यांकन तथा अंतिम मूल्‍यांकन किस-किस ने कब-कब किया? कार्य स्‍थल पर बोर्ड क्‍यों नहीं लगाये गये? (ग) द्वितीय एवं अंतिम किश्‍त भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्‍यों किस स्‍तर पर लंबित है तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? द्वितीय एवं अंतिम किश्‍त भुगतान कब तक होगा? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण देवें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। कार्यस्‍थल पर बोर्ड लगाये गये हैं। (ग) कार्य की एकमुश्‍त राशि प्रदान करने से द्वितीय एवं तृतीय किश्‍त के भुगतान का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

क्राइम ब्रांच एवं स्टेट साइबर सेल में पंजीकृत प्रकरण

[गृह]

37. ( क्र. 1029 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्राइम ब्रांच एवं स्टेट साइबर सेल जिला जबलपुर में स्वीकृत संरचना के तहत कितने-कितने पद भरे हैं एवं कौन-कौन से कितने-कितने पद रिक्त हैं? शासन ने इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की है? स्टेट साइबर सेल जबलपुर के तहत कौन-कौन से कितने जिले है? (ख) क्राइम ब्रांच जबलपुर में किन-किन धाराओं के तहत कितने मामलों में पंजीकृत कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है? किन-किन मामलों से सम्बंधित कितने-कितने अपराधी फरार, लापता, वारंटी, इनामी, निगरानीशुदा हैं? वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की जानकारी दें। (ग) स्टेट साइबर सेल जबलपुर से साइबर अपराध जालसाजी ठगी, ऑनलाइन साइबर अपराध से सम्बंधित कितने-कितने मामलों में पंजीकृत कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया है? कितने अपराधी फरार व लापता है? कोरोना काल में साइबर अपराधों में कितने प्रकरणों को पंजीकृत कर कितने अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) में पंजीकृत कितने-कितने मामले विवेचना में है। इनमें कितने अतिगंभीर व अनुसुलझे, डकैती, फिरौती व हत्या के कितने-कितने मामले हैं? कितने मामलों में चालान प्रस्तुत किया गया है एवं कितने मामले लम्बित हैं? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- अ अनुसार। विभाग में रिक्‍त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, पुलिस रेग्‍युलेशन की कण्डिका 72 के अंतर्गत उच्‍चतर प्रभार दिया जाकर एवं स्‍थानांतरण के माध्‍यम से की जाती हैं। जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्‍टेट सायबर सेल जोनल कार्यालय जबलपुर के कार्यक्षेत्र में कुल 16 जिले नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, मण्‍डला, सिवनी, डिण्‍डोरी, बालाघाट, रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, पन्‍ना, छिंदवाड़ा एवं अनूपपुर है। (ख) सामान्‍यत: क्राईम ब्रांच थाने में अपराध का पंजीबद्ध नहीं किया जाता हैं। अपराधों की गंभीरता को ध्‍यान में रखते हुए संबंधित पुलिस अधीक्षक/रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक अपराधों को विवेचना हेतु क्राईम ब्रांच को देते है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ब में समाहित हैं। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- स पर समाहित हैं।

संचालित योजनाओं में राशि का आवंटन

[जनजातीय कार्य]

38. ( क्र. 1030 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग जिला जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन की संचालित किन-किन योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित संचालित किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण व विकास कार्य कब किस स्तर पर स्वीकृत किये गये एवं कौन-कौन से कार्य कब कहां-कहां पर किस एजेंसी से कितनी-कितनी राशि के कराये गये हैं? शासन ने स्वीकृत किन-किन कार्यों से सम्बंधित कितनी-कितनी राशि का आवंटन नहीं किया है एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में संचालित कितने-कितने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य कराये गये? इनके रखरखाव, सुरक्षा, मरम्मत, सामग्री आदि की खरीदी पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '', परिशिष्‍ट अ- (1) , परिशिष्‍ट अ- (2) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' ,परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब- (1) , परिशिष्‍ट के प्रपत्र ब- (2) अनुसार है। स्‍वीकृत कार्यों का कोई भी आवंटन शेष नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र परिशिष्‍ट '' ,परिशिष्‍ट स- (1) , परिशिष्‍ट (द) अनुसार है। अनुसूचित जाति विभाग के प्री मैट्रिक /पोस्‍ट मैट्रिक छात्रावास हेतु वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक सामग्री की खरीदी नहीं की गई।

पुलिस विभाग में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी

[गृह]

39. ( क्र. 1039 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) पुलिस विभाग अंतर्गत जोन व जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों को मूल पदस्थापना के जिले/स्थान/कार्यालय से भिन्न जिले/स्थान/कार्यालय में कार्य करने हेतु आदेशित किये जाने हेतु क्या नियम निर्देश हैं? पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में क्या-क्या अधिकार है? (ख) जबलपुर जोन अंतर्गत ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो मूल पदस्थापना के जिले/स्थान/कार्यालय से भिन्न जिले/स्थान/कार्यालय में कार्यरत हैं? सूची तथा अधिकारी/कर्मचारियों सभी के आदेशों की प्रति देवें। (ग) संलग्नीकरण समाप्त करने संबंधी शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या क्या निर्देश दिए गये हैं? उक्त संबंध में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में, शासन/पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त निर्देशों के पालन में कब-कब, किन-किन पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल पदस्थापना के जिले/स्थान/कार्यालय में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है?सूची तथा आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 24 जून,2021 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है, के माध्‍यम से जारी स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 की कण्डिका 52 ''सभी प्रकार के संलग्‍नीकरण समाप्‍त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।'' के निर्देश दिये गये हैं। (ख) जबलपुर जोन अंतर्गत कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी ऐसे नहीं है जो मूल पदस्‍थापना के जिले/स्‍थान /कार्यालय से भिन्‍न जिले/स्‍थान/कार्यालय में कार्यरत हैं। (ग) प्रश्‍नांश के प्रथम भाग का उत्‍तर उत्‍तरांश-क में समाहित है। निर्देशों/परिपत्रों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार हैं। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार हैं।

अपेक्स बैंक में सलाहकार (ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट) की नियुक्ति

[सहकारिता]

40. ( क्र. 1040 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अपेक्स बैंक में सलाहकार (ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट) के पद पर किसी सलाहकार को नियुक्त किया गया है? (ख) यदि हाँ तो नियुक्त किये गये सलाहकार को कितना मानदेय दिया जा रहा है और उनकी कितनी उम्र है? (ग) क्या अपेक्स बैंक में सलाहकार (ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट) के पद का प्रावधान है? (घ) यदि पद का प्रावधान नहीं है तो फिर नियुक्ति किस आधार पर दी गई? (ड.) क्या बैंक के सेवा निवृत्त अधिकारी को उसके अंतिम वेतन के पचास प्रतिशत पर ही संविदा नियुक्ति दी जा सकती है? यदि हाँ तो इस नियम का उल्लंघन करने का क्या कारण है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हां। (ख) मानदेय रूपये 75,000/- प्रतिमाह तथा आयु 79 वर्ष। (ग) शीर्ष बैंक की उपविधि क्रमांक- 41 संचालक मंडल के अधिकार एवं कर्तव्‍य कंडिका क्रं. 36 में बैंक की व्‍यवसायिक आवश्‍यकताओं के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रतिस्‍पर्धा का सक्षमतापूर्वक निर्वहन हेतु विषय विशेषज्ञों/सलाहकार/परामर्शदात्रा की अंशकालिक/पूर्णकालिक सेवाऐं प्राप्‍त करने के संबंध में प्रावधान है। इस संबंध में शीर्ष बैंक सेवानियम अथवा अन्य नियमों में नियुक्ति की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। अपेक्स बैंक के आदेश दिनांक 14.12.2021 से श्री एल.डी. पण्डित सलाहकार (ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट) की सेवायें समाप्त की जा चुकी है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(घ) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।       (ड.) अपेक्‍स बैंक सेवानियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

अनियमित फीस लेने वालो पर कार्यवाही

[लोक सेवा प्रबन्धन]

41. ( क्र. 1050 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा व शहडोल जिले में कितने लोक सेवा केन्‍द्र संचालित है विवरण बतावे कि वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में कितने आवेदन प्राप्‍त हुये उनमें से कितने निराकृत किए गए एवं कितने लंबित हैं? (ख) प्रश्‍नांश के संदर्भ में प्राप्‍त आवेदन पत्रों हेतु शासन द्वारा क्‍या शुल्‍क निर्धारित किया गया है? अगर मनमानी शुल्‍क लोक सेवा केन्‍द्र द्वारा लिया जा रहा है तो इसका सत्‍यापन कब-कब किन-किन जिम्‍मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया? अगर नहीं किया गया तो क्‍यों? (ग) प्रश्नांश (क) , (ख) अनुसार संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों के अलावा सीधे आवेदन पत्रों के लिये जाने हेतु क्‍या राज्‍य शसन व जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है तो आदेश की प्रति देते हुये बतावे, अगर रोक नहीं लगाई गई है तो किन-किन विभागों द्वारा सीधे आवेदन पत्र लेकर हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? अगर सीधे आवेदन नहीं लिये गए गरीब हितग्राहियों को लोक सेवा केन्‍द्र में जाने हेतु बाध्‍य किया गया मनमानी राशि ली गई तो इस पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) के संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों द्वारा राजस्‍व से संबंधित प्रकरणों के नकल हेतु क्‍या शुल्‍क निर्धारित किया गया है? जिला रीवा व शहडोल का पृथक-पृथक बतावे? राजस्‍व से संबंधित प्रकरणों के नकल सीधे आवेदन लेकर दिए जाने पर क्‍या रोक लगवाई गई है तो अगर नहीं तो सीधे आवेदन लेने व कार्यवाही बाबत् निर्देश जारी करेंगे? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) में उल्‍लेखित तथ्‍यों के आधार पर कार्यवाही बाबत् निर्देश किन-किन को जारी करेंगे साथ ही सीधे आवेदन लेने हेतु निर्देश देंगे? लोक सेवा केन्‍द्रों में आवेदन लेने की बाध्‍यता समाप्‍त करावेंगे तो कब तक अगर नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जिला रीवा में 12 लोक सेवा केन्‍द्र एवं जिला शहडोल में 06 लोक सेवा केन्‍द्र संचालित हैं। वर्ष 2019 से जिला रीवा में प्राप्‍त आवेदन 783639 निराकृत 711242 एवं समय-सीमा में लंबित 14237 है तथा शहडोल में प्राप्‍त आवेदन 424616 निराकृत 410828 एवं समय-सीमा में लंबित 5730 है। (ख) लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से आवेदन प्राप्‍त करने हेतु रूपये 40/- शुल्‍क (लोक सेवा केन्‍द्र रूपये 35/- एवं रूपये 5/- (ई- गवर्नेंस सोसायटी) निर्धारित हैं। मनमानी शुल्‍क लिया जाना नहीं पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित हीं होता। (ग) जिला रीवा रीवा जिले में संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों के अलावा सीधे आवेदन पत्रों के लिए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा रोक न लगायी जाकर जन सुविधा के दृष्टिगत आवेदक आवेदन किसी भी माध्‍यम से प्रस्‍तुत कर सकता है किंतु शासन की मंशानुसार एवं पारदर्शी व (पीपल टू गवर्नमेंट) मॉडल पर शासन के प्रदत निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए साथ ही जनता व शासन के माध्‍यम से बिचौलियों या विलंब के कारणों को हटाने के साथ-साथ सस्‍ती सुलभ व शीघ्र सेवा देने के लिए आदेश क्र. 60/लोसेगा/ 2020 रीवा दिनांक 08.07.2020 भी जारी किया गया था, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जिला शहडोल शहडोल जिले में संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों के अलावा सीधे आवेदन पत्रों के लिए जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है, आवेदन आवेदक किसी भी माध्‍यम से कर सकता है किसी को लोक सेवा केन्‍द्र में जाने हेतु बाध्‍य नहीं किया जाता है और न ही मनमानी राशि ली जाती है। आवेदन लेने की शुल्‍क एवं वैधानिक शुल्‍क शासन द्वारा निर्धारित रसीद में उल्‍लेखित राशि ही प्राप्‍त की जाती है। (घ) जिला रीवा म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग द्वारा प्रकरणों के नकल हेतु पूर्व निर्धारित दरों का शुल्‍क जिले में शासन निर्देशानुसार वर्तमान में प्रति पृष्‍ठ रूपये 20/- मुद्रांक एवं रूपये 20/- देय प्रतिलिपि कुल रूपये 40/- निर्धारित है। शेष प्रश्‍न उत्‍तर (क) के अनुक्रम में उत्‍पन्‍न नहीं होता है। जिला शहडोल म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग द्वारा प्रकरणों के नकल हेतु शुल्‍क का निर्धारण किया जाता है न की जिले से, वर्तमान में प्रति पृष्‍ठ रूपये 20/- मुद्रांक एवं रूपये 20/- देय प्रतिलिपि कुल रूपये 40/- निर्धारित है। प्रकरणों की नकल हेतु सीधे आवेदन दिये जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई हैं। (ड.) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

राशि का गबन करने वालों पर कार्यवाही

[जेल]

42. ( क्र. 1051 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) रीवा व शहडोल जिले में संचालित जेलों में वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक के दौरान किन-किन जेलों में कितने-कितने कैदी रखे गए, का विवरण वर्षवार माहवार देवें? इनके भेजन व नाश्‍ते के साथ अन्‍य सुविधाओं बावत् कितनी-कितनी राशि किन-किन जेलों में कब-कब भेजी गई का विवरण वर्षवार जेलवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राप्‍त राशियां किन-किन वर्षों में कितनी प्राप्‍त हुई प्राप्‍त अनुसार व्‍यय की स्थि‍ति क्‍या थी अगर राशि शेष बची तो क्‍यों? क्‍या सुविधाओं में कैदियों की कमी की गई जिसके कारण राशि शेष बची इस पर क्‍या कार्यवाही किन पर करेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्‍य में संचालित जेलों में से उपजेल ब्‍यौहारी पोस्‍ट ममउ में वर्तमान में कितने कैदियों को रखा गया है उनमें से कितने महिला कैदी हैं अगर महिला कैदियों को नहीं रखा गया तो क्‍यों? जबकि महिला कैदियों को रखने बावत् व्‍यवस्‍था है, रखे जाने बावत् क्‍या निर्देश जारी करेंगे बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्‍त राशियों का उपयोग नहीं किया गया कैदियों के भोजन व नाश्‍ते में गुणवत्‍ता की कमी हुई इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच के उपरांत दोषियों की पहचान कर क्‍या कार्यवाही करेंगे? एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार उपजेल में महिला कैदियों के रखे जाने बावत् निर्देश जारी करेंगे तो कब तक? अगर नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) रीवा व शहडोल जिले में संचालित जेलों में वर्ष 2018 से 01 दिसम्‍बर, 2021 तक उक्‍त जेलों में रखे वर्षवार/माहवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) रीवा व शहडोल जिले में संचालित जेलों में वर्ष 2018 से 01 दिसम्‍बर, 2021 तक उक्‍त जेलों को कैदियों के भोजन व नाश्‍ते हेतु बजट आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शासन द्वारा निर्धारित कैदियों को दिये जाने वाले भोजन एवं सुविधाओं में कोई कमी नहीं की गई। (ग) उप जेल ब्‍यौहारी में 114 कैदी परिरूद्ध है, वर्तमान में महिला कैदी नहीं है। प्राय: कम संख्‍या में महिला कैदी होने के कारण एवं उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, महिला कैदियों को जिला जेल शहडोल में रखा जाता है। (घ) रीवा व शहडोल जिले में संचालित जेलों में आवंटित राशि का उपयोग किया गया एवं कैदियों के भोजन व नाश्‍ते में गुणवत्‍ता में कमी नहीं की गई तथा उप जेल ब्‍यौहारी में अधिक महिला कैदी होने पर न्‍यायालय की स्‍वीकृति प्राप्‍त कर महिला स्‍टाफ को नियुक्‍त किया जायेगा।

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफास्ट्रचर डेवलपमेंट में अनियमितता की जांच

[गृह]

43. ( क्र. 1055 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफास्ट्रचर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमीटेड में पदस्थ डायरेक्टर तथा अधिकारी कितने सालों से पदस्थ हैं? (ख) मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमीटेड गठन किस दिनांक किस उद्देश्य से किया गया था? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा अन्य अधिकारि‍यों की नियुक्ति, तबादले, पदोन्नति‍ की क्या नीति‍ है? क्या एक अधिकारी तीन साल से अधिक पद पर रह सकता है? (ग) प्रश्नाधीन कम्पनी का कार्य भवन निर्माण एवं रखरखाव होने से किस-किस स्तर के इंजीनियर कार्यरत हैं तथा सुपरीटेंडेंट इंजीनियर कौन है तथा कितने सालों से इस पद पर पदस्थ है तथा वह प्रोजेक्टर इंजीनियर इन्दौर के पद पर भी क्यों कार्यरत है? (घ) सुपरीटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता की कितनी शिकायतें हुई हैं तथा उसकी जाँच की अद्यतन स्थिति क्या है? (ड.) क्या स्थानांतरण नीति‍ के तहत तीन साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का स्‍थानांतरण किया जावेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर की पदस्थापना वर्ष 2021 में म.प्र. शासन द्वारा की गई है। अधिकारी आवश्यकतानुसार अलग अलग दिनांक से विभिन्न अवधियों से अपने पदों पर पदस्थ है। (ख) मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 1981 को किया गया था। प्रमुख उददेश्य निम्नानुसार हैः- 1-मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन अन्य राज्य शासन, भारत शासन के उपक्रमों राज्य शासन के उपक्रमों आदि हेतु एवं मध्य प्रदेश के लिए विभाग हेतु आवासीय सुविधाओं की योजना बनाना तथा उसे निष्पादित करना। 2-मध्य प्रदेश शासन के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधा के योजना बनाना तथा उसे निष्पादित करना। 3-मकानों/भवनों का क्रय एवं विक्रय करना। 4-स्वयं अथवा ठेकेदारों/निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से निर्माण कार्य करना। निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति, तबादले, पदोन्नति म.प्र. शासन द्वारा की जाती है। स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है, एक अधिकारी तीन साल से अधिक पद पर रह सकता है। (ग) भवन निर्माण एवं रख रखाब पर नियंत्रण रखने हेतु ग्रेज्यूऐट एवं डिप्लोमा इंजीनियर्स कार्यरत है। निगम में तीन सुपरीटेंडेंट इंजीनियर पदस्थ हैः- 1- श्री जे0पी0 पस्तोर सुपरीटेंडेट इंजीनियर दिनांक 16.10.2014, 2- श्री जे.एन. पांडे, सुपरीटेंडेट इंजीनियर दिनांक 04.06.2014, 3- श्री किशन विधानी सुपरीटेंडेट इंजीनियर दिनांक 06.06.2015, कार्य की आवश्यकता के कारण सुपरीटेंडेंट इंजीनियर को इन्दौर परियोजना यंत्री का प्रभार दिया गया है। (घ) अधीक्षण यंत्री के खिलाफ 03 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसका निराकरण कार्पोरेशन स्तर पर किया गया। श्री जे.पी. पस्तोर अधीक्षण यंत्री के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर लोकायुक्त संगठन में कार्यवाही विचाराधीन है। (ड.) निगम में स्टाफ की कमी होने से तीन साल से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना संभव नहीं है।

अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्राप्‍त राशि का व्‍यय

[जनजातीय कार्य]

44. ( क्र. 1056 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्राप्त राशि को 23.04.2020 को जारी नवीन दिशा-निर्देश अनुसार जनजाति के हितग्राहि‍यों को परिवार/स्वसहायता समूह/समुदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित योजनाओं में अधोसंरचना विकास कार्यों में उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है? यदि हॉ तो वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई तथा किस-किस कार्य के लिये किस क्षेत्र में खर्च की गई। (ख) क्या विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्राप्त राशि से 24 करोड़ खर्च कर भोपाल सहि‍त प्रदेश के कई शहरो/गॉवो में 15 नवम्बर 2021 को जनजाति गौरव दिवस के नाम पर कार्यक्रम कर 23.04.2020 को जारी दिशा-निर्देश की अवहेलना कर गंभीर आर्थिक दुराचार किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में समस्त नोटशीट, परिपत्र, आदेश की प्रति तथा कार्यपालक समिति के अनुमोदन की प्रति उपलब्ध करावें तथा बतावें की केन्द्र शासन द्वारा 23.04.2020 के जारी दिशा-निर्देश का कैसे पालन हुआ है? (घ) आदिवासी संस्कृति‍ का परिक्षण विकास एवं देवदान मद के अंतर्गत अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्राप्‍त राशि को कैसे खर्च किया जा सकता है, जबकि नवीन दिशा-निर्देश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संस्‍थाओं की जानकारी

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

45. ( क्र. 1061 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍त जनकल्‍याण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2018 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कितनी संस्‍थाओं को अनुदान स्‍वीकृत किया गया? स्‍वीकृति आदेश प्रति बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कितनी संस्‍थाओं में कितने पद स्‍वीकृत हैं? (ग) क्‍या संस्‍थाओं में स्‍वीकृत पद के मान से बच्‍चों की संख्‍या पर्याप्‍त हैं

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) बड़वानी जिले में विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक 2 स्वैच्छिक संस्थाओं यथा आशाग्राम ट्रस्ट बड़वानी एवं श्रीकांता विकलांग सेवा ट्रस्ट झाकर निवाली को राज्य अनुदान स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में स्वैच्छिक संस्था आशाग्राम ट्रस्ट बड़वानी में 19 पद एवं श्रीकांता विकलांग सेवा ट्रस्ट झाकर निवाली में 22 पद स्वीकृत है। (ग) जी हां।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश घोटाले की जानकारी उपलब्ध कराना

[चिकित्सा शिक्षा]

46. ( क्र. 1062 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4448 दिनांक 17.03.2021 के संदर्भ में बतावें कि प्रश्‍नांश ‘‘‘‘ तथा ‘‘‘‘ में उल्लेखित जानकारी अगर विभाग संधारित नहीं करता तो कौन सा विभाग संधारित करता है तथा विधायक को यह जानकारी कैसे और कहा से प्राप्त हो सकती है सम्पूर्ण विवरण देवे। (ख) प्रश्नाधीन प्रश्न के प्रश्नांश (ग) का अस्‍पष्‍ट उत्तर क्यो दिया जा रहा है, जांच प्रक्रियाधीन है यह तो प्रश्नकर्ता विधायक की जानकारी में है। प्रश्नांश (ग) में विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानकारी चाही है एक्ट अनुसार कार्यवाही की जानकारी चाही है तथा एक्ट की प्रति की मांग की है। कृपया इस अनुसार उत्तर दिलाये तथा एक्ट की प्रति दिलावें। (ग) प्रश्नाधीन प्रश्न के प्रश्नांश (घ) का स्पष्ट उत्तर दिलाया जाए कि विभाग की जिम्मेदारी क्या है। विभाग के यह संज्ञान में होना चाहिये कि सी.बी.आई. तथा एस.टी.एफ. की जांच और विभागीय कार्यवाही दो अलग-अलग बिन्दु है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है। सी.बी.आई./ एस.टी.एफ. आरोपियों को जेल भेज सकता है लेकिन वह सीट कम नहीं कर सकता मान्यता पर प्रश्न नहीं पूछ सकता, पीजी की पात्रता समाप्त नहीं कर सकता।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। (ख) विभाग स्‍तर पर कोई जांच की कार्यवाही नहीं की जा रही है। THE INDIAN MEDICAL COUNCIL ACT, 1956 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। विभाग द्वारा सी.बी.आई./एस.टी.एफ. की प्रक्रियाधीन जांच के परिणाम के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

 

मंदसौर गोलीकाण्ड की रिपोर्ट का पटल पर रखना

[गृह]

47. ( क्र. 1064 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 908 दिनांक 26.02.2021 के संदर्भ में बतावे कि मंदसौर गोलीकांड पर न्यायिक जैन आयोग जांच के प्रतिवेदन पर तीन साल में भी कार्यवाही पूर्ण क्यों नहीं हुई? जांच आयोग की रिपोर्ट पटल पर अभी तक क्यों नहीं रखी गयी? (ख) प्रश्‍नांश ‘‘‘‘ के सन्दर्भ में बतावें कि स्व. धनश्याम धाकड़ की मृत्यु की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपप्रश्‍नांश मंदसौर द्वारा अभी तक पूर्ण की गई या नहीं यदि नहीं तो क्यों यदि कर ली गई तो उसकी रिपोर्ट का विवरण देवे? (ग) एस.टी.एफ. द्वारा व्यापम घोटाले के लिये प्राप्त आवेदन में से जिन 197 की जांच में जो 16 प्रकरण दर्ज किये गये उसकी एफ.आई.आर. का विवरण बतावे? 70 नस्तीबद्ध की सूची कारण सहित बतावें कि प्रक्रियाधीन 127 शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है? (घ) जिले में भेजे गये 530 आवेदन में से नस्तीबद्ध किये गये 219 आवेदनों की सूची देवे तथा बतावें कि वह किस थाने द्वारा जांच कर नस्तीबद्ध किये गये शेष 309 शिकायतें किस-किस थाने में लंबित है। विवरण देवे? (ड.) पूर्व विधायक पारस सकलेचा रतलाम आशीष चतुर्वेदी ग्वालियर तथा डॉ. आनन्द राय इन्दौर के आवेदन पर जांच की अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ख) कार्यवाही प्रकियाधीन है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। 70 नस्‍तीबद्ध की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार एवं 127 शिकायतों में से 30 शिकायतें निराकृत एवं 97 शिकायतें जॉच में प्रचलित है। (घ) जिलों में भेजे गए 530 आवेदनों पत्रों में से नस्‍तीबद्ध किए गए 219 आवेदन पत्रों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार। शेष शिकायत जॉचाधीन होने से दिया जाना उचित नहीं है। (ड.) माननीय पूर्व विधायक श्री पारस सकलेचा, श्री आंरद राय तथा आशीष चतुर्वेदी के बयान एस.टी.एफ. द्वारा लेखबद्ध किए गए है। शिकायत जॉच की निष्‍कर्ष के आधार पर साक्ष्‍यानुरूप वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

डेयरी प्‍लांटों पर दूध में मिलावट

[पशुपालन एवं डेयरी]

48. ( क्र. 1077 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत पॉंच वर्षों में डेयरी प्लांटों पर दूध में मिलावट किये जाने के मामले उजागर हुये है? यदि हॉं, तो किस-किस डेयरी प्लांट में? विवरण दें। (ख) विगत पॉंच वर्षों में किस-किस डेयरी प्लांट से दूध के कितने नमूने लिये गये एवं उनमें कितने नमूनों में मिलावट पाई गई? विवरण दें। (ग) उक्त मिलावट दूध किन-किन दुग्ध/डेयरी प्लांट द्वारा आपूर्ति‍ किया गया है? उनके विरूद्ध अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? अगर हॉं, तो क्‍या, नहीं तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ख) कुल 164 नमूने लिये गये जिनका विवरण इस प्रकार है (1) मानक 121 नमूने (2) अवमानक 31 नमूने (3) अवमानक 2- 02 नमूने (4) रिपोर्ट अप्राप्‍त 08 नमूने (5) असुरक्षित 02 नमूने। (ग) एफ.एस.एस.ए.आई. एक्‍ट अनुसार मानक, अवमानक एवं असुरक्षित सेम्‍पलों के ए.डी.एम. एवं सी.जी.एम. न्‍यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्‍ति‍ दिये जाना

[अनुसूचित जाति कल्याण]

49. ( क्र. 1078 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्‍या प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रोत्‍साहन हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है, जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी समाज की मुख्‍यधारा से जुड़ सके? अगर हॉं, तो जिला मुरैना में विगत तीन वर्षों में कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों एवं व्‍यावसायिक पाठक्रमों के छात्रों को किस-किस विद्यालय द्वारा कितनी-कितनी छात्रवृत्‍ति‍ दी गई है? विद्यालयों के नाम व स्‍थान सहित जानकारी दें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : जी हां। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रोत्‍साहन हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। अनुसूचित जाति वर्ग के 11 वीं एवं 12वीं के उत्‍तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालय एवं व्‍यावसायिक पाठयक्रम की विगत तीन वर्षों की छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ’, ‘एवं अनुसार है।

सक्रिय गिरोहों की जानकारी

[गृह]

50. ( क्र. 1084 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) ग्‍वालियर चंबल संभाग में कितने सक्रिय गिरोह है उनके नाम घोषित इनाम सहित जिलावार जानकारी दी जावें? (ख) उक्‍त गिरोह के मुखियायों पर कितने अपराध कहां-कहां पंजीकृत हुए है उनकी जानकारी अपराधों की संख्‍या अपराध की धारायें एवं अन्‍य सह. अपराधियों के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ग) पुलिस रिकोर्ड किस उक्‍त गिरोहों की किस नाम, अंकित संख्‍या है पिछले पांच वर्षों 2016 से नवम्‍बर 2021 तक कितनी बार मुठभेड हुई पुलिस को क्‍या सफलता मिली, डांकू गिरोह के खात्‍मे में पुलिस क्‍या प्रयास कर रही है पूर्ण जानकारी वर्षवार दी जावें?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सूचीबद्ध गिरोह निरंक है एवं असूचीबद्ध 8 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘‘‘ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘‘‘ अनुसार(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘‘‘ अनुसार। गिरोह का नाम, पिछले 05 वर्षों (2016 से नवम्बर 2021) में मुठभेड़ की संख्या एवं पुलिस को मिली सफलता तथा गिरोह के खात्मे के लिये पुलिस के प्रयास की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘‘‘ अनुसार है। पुलिस रिकार्ड में गिरोह की अंकित संख्या की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘‘‘अनुसार है।

वर्ष 2015 से नवम्‍बर 2021 वाहन दुर्घटना एवं मृतकों की जानकारी

[गृह]

51. ( क्र. 1086 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) ग्‍वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिण्‍ड जिलों में वर्ष 2015 से नवम्‍बर 2021 तक कितने लोगों की मृत्‍यु वाहन दुर्घटनाओं में हुई है मृतकों की संख्‍या जिलावार वर्षवार बतावें? (ख) पुलिस द्वारा दुर्घटना सम्‍भावित स्‍थानों पर दुर्घटना रोकने हेतु क्‍या उपाय किये गये हैं विवरण देवें। (ग) क्‍या यह भी सही है ऐसे अनेक वाहन जिनकी नम्‍बर प्‍लेट या तो टूटी, साफ लिखाकर, या नम्‍बर प्‍लेट नहीं होने की जांच पुलिस द्वारा समय-समय पर नहीं होने की दुर्घटना कर वाहनों की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है व वाहन अपराध से बच जाते हैं पुलिस द्वारा क्‍या कार्यवाही की जाती है जानकारी दी जावे।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिण्ड जिलों में वर्ष 2015 से 30 नवम्बर 2021 तक कुल 6877 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई। संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाकर दुर्घटना वाले स्थानों एवं चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य हेतु संबंधित एजेन्सियों से समन्वय कर सकेत बोर्ड, रोड इन्जीयरिंग, चेतावनी बोर्ड व मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनवाना दुर्घटना रोकने के उपायें निरंतर किये जा रहे है, लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध पुलिस द्वारा समय-समय पर तेजगति से वाहन चलाने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, साथ ही विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाकर जनता को संवेदनशील बना रहे है। (ग) जी नहीं, जिन वाहनों की नम्बर प्लेट टूटी हुई है, नम्बर साफ नहीं लिखा है, नम्बर प्लेट नहीं होने की जांच पुलिस द्वारा समय-समय पर की जा रही है, इस संबंध में जिला ग्वालियर द्वारा 11705 चालान, जिला शिवपुरी द्वारा 1901 चालान, जिला मुरैना द्वारा 7656 चालान एवं जिला भिंड द्वारा 3748 चालान इस प्रकार कुल 25010 चालान बनाये गये है, ऐसे वाहन जिन पर नम्बर प्लेट अंकित नहीं होती। उन पर म.प्र. व्हीकल डिटेक्शन पोटेल (MPVPP) के माध्यम से वाहन स्वामी का पता कर, वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

52. ( क्र. 1091 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा प्रदेश में कहां-कहां पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास स्‍वीकृत किये है? प्रदेश के ओ.बी.सी. छात्रावासों की जानकारी प्री मैट्रिक, पोस्‍ट मैट्रिक, भवन विहीन या भवन स्‍वीकृत है या भवन बना है कृपया जिले अनुसार देने की कृपा करें? (ख) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत विकासखण्‍ड किरनापुर तथा विकासखण्‍ड लांजी में पोस्‍ट मैट्रिक छात्रावास स्‍वीकृत करने पर शासन विचार करेगा? (ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचति जन जाति के छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं का समावेश करने के क्‍या कोई नियम है? यदि हां तो कृपया नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) प्रदेश के प्रत्‍येक जिले में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए क्रमश: एक 100 सीटर बालक तथा एक 50 सीटर कन्‍या छात्रावास स्‍वीकृत किये जाकर शासकीय भवनों में संचालित हैं। प्रदेश के ओ.बी.सी. छात्रावासों में केवल पोस्‍ट-मैट्रिक छात्रावास स्‍वीकृत है। जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत विकासखण्‍ड किरनापुर तथा विकासखण्‍ड लांजी में पोस्‍ट मैट्रिक छात्रावास किराये के भवन में स्‍वीकृत है। (ग) जी हाँ। निर्देश की प्रति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

मेडिकल कालेज प्रारंभ करना

[चिकित्सा शिक्षा]

53. ( क्र. 1092 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के एक मात्र नक्‍सल प्रभावी जिले बालाघाट में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का प्रस्‍ताव क्‍या भारत सरकार को भेजा गया है? यदि हां तो भेजे गये प्रस्‍ताव की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें? (ख) यह देखते हुए कि बालाघाट प्रदेश का एक मात्र नक्सल प्रभावित जिला है, क्‍या चिकित्‍सा शिक्षा विभाग बालाघाट जिले के मेडिकल कॉलेज के लिए राज्‍य अंश की राशि देने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से निवेदन करेगा ताकि प्राथमिकता पर बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोला जा सके?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 एवं 2 अनुसार। (ख) उत्‍तरांश '' अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। भारत शासन लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, नई दिल्‍ली के पत्र क्रमांक U-14017/85/2020-ME Dt 12/02/2021 द्वारा अवगत कराया गया CSS Phase III योजना अंतर्गत भारत में 75 मेडिकल कॉलेज खोले जाने का लक्ष्‍य था, भारत शासन द्वारा उक्‍त 75 चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍वीकृत किये जा चुके है, उक्‍त सूची में जिला बालाघाट स्‍वीकृत नहीं किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार।

राज्य सहकारिता ट्रिब्यूनल में पदों की जानकारी

[सहकारिता]

54. ( क्र. 1098 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सहकारिता ट्रिब्यूनल में कौन-कौन से कुल कितने पद हैं तथा इनमें कौन-कौन पदस्थ हैं? कौन-कौन से और कितने पद किस अवधि से रिक्त हैं? (ख) सहकारिता विभाग में ज्वाइंट रजिस्ट्रार न्यायिक के कितने पद हैं तथा इनमें कौन-कौन पदस्थ हैं? कितने पद किस अवधि (कब) से रिक्त हैं? (ग) रिक्त पदों को कब भरा जाएगा?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) प्रशासकीय व्‍यवस्‍था अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "पचास"

प्रदेश में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांच

[गृह]

55. ( क्र. 1113 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) १ जनवरी २०१७ के पश्चात किन-किन पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है इंदौर उज्जैन एवं भोपाल संभाग की जांच की कारण सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई सजा, जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज प्रकरण सहित विवरण बतावें। (ग) उक्त संभागों में उक्त अवधि में समय पर कोर्ट में चालान नहीं पेश करने पर कौन-कौन से पुलिस अधिकारी दोषी पाये गये दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) भुमाफिया अभियान के तहत उक्त अवधि में उक्त संभागों में दर्ज किये गये अपराधों की जानकारी जिलेवार/थाने के नाम, अपराध क्रमांक, दिनांक, आरोपियों के नाम, दोष मुक्त किये जाने, प्रकरण में खात्मा पेश करने, जमानत, फरारी, ईनाम, की स्थिति सहित विवरण देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार(ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार(घ) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

ग्वालियर चम्बल संभाग के पशुधन एवं उससे संबंधित योजनाएं

[पशुपालन एवं डेयरी]

56. ( क्र. 1126 ) श्री सुरेश राजे : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कट विकास के अंतर्गत संचालित मदर यूनिट का नाम/ पंजीयन क्रमांक दिनांक तथा मदर यूनिट संचालक का पूर्ण पता सहित जिलावार बतावें l (ख) बिंदु (1) के अनुसार ग्वालियर चम्बल संभाग के जिलों में वर्ष 2015-16 से 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक किस मदर यूनिट संचालक को कुल कितने चूजे पालने हेतु किस दिनांक को प्रदाय किये गए तथा इन्हें उक्त वर्षों में जिलावार एवं वर्षवार कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? एक मदर यूनिट संचालक क्या एक वर्ष में एक जिले से अधिक जिलों हेतु चूजे पाल कर हितग्राहि‍यों को विवरण कर सकता है? यदि हाँ तो आदेश/नियम की सत्यापित प्रति सहित बतावें l (ग) प्रश्नांश (ख) बिंदु (2) के अनुसार ग्वालियर चम्बल संभाग में जिलों में वर्ष 2015 से 2021 तक किस मदर यूनिट संचालक द्वारा किस दिनांक को बी.पी.एल. हितग्राहियों को राशि व चूजे वितरित किये? विधानसभा का नाम/ग्राम का नाम / हितग्राही का नाम/ पिता-पति का नाम / जाति/ ग्राम पंचायत/ प्रस्ताव दिनांक/ बी.पी.एल. क्रमांक/ कुल प्रदाय चूजे/ सामग्री या राशि/ सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम व पद सहित बतावे?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। जी हॉ। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

योजनाओं का क्रियान्वयन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

57. ( क्र. 1127 ) श्री सुरेश राजे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्ती विकास एवं आवास योजना तथा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन संबंधी शासन आदेश / नियम की प्रति देवेंl ग्वालियर जिले को उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार पृथक-पृथक बतावेंl (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना एवं आवास योजना में प्राप्त राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य एवं किस ग्राम के हितग्राही को आवास स्वीकृत किये गए? आवास एवं निर्माण कार्यों पर अभी तक व्यय राशि सहित पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति वर्षवार एवं कार्यवार बतावें l (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार ग्वालियर जिले को उक्त वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राही को रोजगार हेतु प्राप्त अनुदान राशि से किस ग्राम के किस व्यक्ति को किस प्रयोजन हेतु कितनी राशि प्रदाय की गयी? वर्षवार पृथक-पृथक हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास योजना, अनुसूचित जनजाति बस्‍ती विकास योजना तथा स्‍वरोजगार योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग में आवास योजना संचालित नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                                       (ख) अनुसूचित जाति कल्‍याण एवं जनजातीय कार्य विभाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

58. ( क्र. 1138 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं के तहत् बैतूल जिले में कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये? कार्यवार, राशिवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या‍ है? स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कोई निर्धारित समयावधि निश्चित की गई थी? (ग) जिले में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कितने प्रस्ताव वर्तमान में लंबित है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है? प्रस्ताव, प्राक्कलन सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार लंबित प्रस्तावों को शासन द्वारा कब तक स्वी‍कृत किया जावेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' एवं '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। प्रशासकीय स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रकियाधीन है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है (घ) जिले में प्राप्‍त बजट की सीमा में स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्य स्‍वीकृत किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

थाना प्रभारी बल्‍देवगढ़ जिला टीकमगढ़ को हटाया जाना

[गृह]

59. ( क्र. 1161 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि तत्‍कालीन थाना प्रभारी पलेरा जिला टीकमगढ़ श्री अमित साहू को माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा के द्वारा दिनांक 23.07.2021 परिवाद क्रमांक पी.सी.टी./546/21 के तहत अमित साहू अत्‍मज आशाराम साहू तत्‍कालीन थाना प्रभारी पलेरा को अभियुक्‍त मानते हुये इनके विरूद्ध धारा - 294, 323 तथा 341 भा.द.स. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को संज्ञान में लेकर अभियुक्‍त बनाकर दिनांक 24.08.2021 को माननीय न्‍यायालय जतारा में पेश होन हेतु आदेशित किया गया? तथा पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के माध्‍यम से सम्‍मन जारी किये गये थे। इस प्रकार का आदेश माननीय न्‍यायालय द्वारा दिया गया था परंतु पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ द्वारा बल्‍देवगढ़ थाना प्रभारी के रूप में उक्‍त अभियुक्‍त अमित साहू को थाना प्रभारी के पद से आज दिनांक तक क्‍यों नहीं हटाया गया? (ख) क्‍या उक्‍त थाना प्रभारी बल्देवगढ़ का एक विवादित एवं आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ था? यदि हां तो इस संबंध विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉ। थाना प्रभारी पलेरा उप निरीक्षक श्री अमित साहू के विरूद्ध पंजीबद्ध परिवाद प्रकरण क्रमांक /आरसीटी /546/021 के विरूद्ध उनके द्वारा धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जतारा के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 19/21 दिनांक 31-7-2021 प्रस्तुत की थी। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जतारा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 21-10-2021 को निर्णय पारित कर श्री अमित साहू तत्कालीन थाना प्रभारी पलेरा के विरूद्ध न्यायालय जे.एफ.एम.सी. जतारा द्वारा धारा 294, 323, 341 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए प्रकरण को निरस्त कर दिया है। उक्त अनुसार उ.नि. अमित साहू के विरूद्ध जिले में कोई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने से उन्हें थाना बल्देवगढ़ से नहीं हटाया गया। (ख) जी नहीं। उ.नि. अमित साहू तत्कालीन थाना प्रभारी पलेरा का विवादित एवं आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित होने संबंधी जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। घटनाक्रम में थाना प्रभारी श्री अमित साहू थाना जतारा के विरूद्ध जे.एम.एफ.सी. जतारा में प्रस्तुत परिवाद अपर सत्र न्यायाधिश जतारा द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अतः उप निरीक्षक अमित साहू के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरूद्ध जारी नोटिस सामान्य तथ्यों पर आधारित होने से नस्तीबद्ध किया गया है। अतः उप निरीक्षक अमित साहू के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग पर अत्‍याचार के प्रकरण

[गृह]

60. ( क्र. 1162 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) पुलिस मुख्‍यालय से उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार 01 अप्रैल 2020 से 30 नवम्‍बर 2021 की अवधि में प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के ऊपर हुये अत्‍याचार के किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में गत वर्षों की तुलना में इन वर्गों पर हुए अत्‍याचार में वृद्धि है या कमी? स्‍पष्‍ट करें।                                      (ग) नेशनल ज्‍यूडिशियल डाटा ग्रिड व नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्‍यूरो के अनुसार वर्ष 2020 के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ऊपर हुये अत्‍याचार के मामले दर्ज कर रिकॉर्ड जारी किये गये हैं? देश में इन वर्गों पर हुये अत्‍याचार के मामले में प्रदेश का कौन सा स्‍थान है? क्‍या विगत वर्षों की तुलना में इन वर्गों में हुये अपराधों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड व नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा अपराधों में प्रदेशों के क्रम की जानकारी पृथक से प्रकाशित नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020 के अपराधों में प्रदेश के क्रम की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्ग के ऊपर हुये अत्याचार के मामले में मध्यप्रदेश का कौन सा स्थान है की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में पंजीबद्ध अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

अपराधों को रोकना

[गृह]

61. ( क्र. 1169 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) जबलपुर जिले में महिलाओं, छात्राओं, बालिकाओं, गुमशुदा, बलात्‍कार व हत्‍या, शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर बलात्‍कार, दहेज हत्‍या व आत्‍महत्‍या के कितने-कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं। अपहरण, गुमशुदा व बलात्‍कार से संबंधित कितने प्रकरणों ने प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये गये? वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक की पृथक-पृथक प्रदेश में अपराधों के मामले में जबलपुर जिले का स्‍थान क्‍या है? (ख) जबलपुर जिले में पंजीकृत, अपहरण, गुमशुदा के कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं, छात्राओं व बालिकाओं को अपराधियों के चंगुल से मुक्‍त कराया गया। गुमशुदा कितनी महिलाओं, छात्राओं व बालिकाओं का पता नहीं लगा एवं इनसे संबंधित कितने अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है एवं क्‍यों? थानावार जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश (क) में छात्राओं, बालिकाओं द्वारा की गई आत्‍महत्‍या से संबंधित पंजीकृत कितने प्रकरण में कितने अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? कितने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है एवं क्‍यों? (घ) जबलपुर जिले में महिला अपराधों, छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने व अपराधों की घटनाओं पर अं‍कुश लगाने हेतु पुलिस प्रशासन ने क्‍या प्रयास किये हैं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जबलपुर जिले में वर्ष 2019,2020,2021 में महिलाओं/छात्राओं, बालिकाओं के गुमशुदा के कुल 4643, बलात्कार 355, हत्या 67, शारीरिक शोषण 423 , शादी का झांसा देकर बलात्कार 306, दहेज हत्या 49, आत्महत्या 122 प्रकरण पंजीबद्ध हुये है। अपहरण, गुमशुदा के 84 एवं बलात्कार के 333 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। प्रदेश में जबलपुर जिले का अपराधों के मामले में स्थान निम्न प्रकार है।

क्र.

अपराध शीर्ष

वर्ष 2019

वर्ष 2020

वर्ष 2021

1-

अपहरण (363, 364, 366 भादवि)

3

3

4

2-

बलात्‍कार (376 भादवि)

4

3

5

3-

हत्‍या (302 भादवि)

4

5

4

4-

दहेज हत्‍या (304 बी भादवि)

5

11

12

5-

आत्‍महत्‍या (306 भादवि)

3

4

17

(ख) जबलपुर जिले में पंजीबद्ध अपहरण, गुमशुदा के 843 प्रकरणों में से 84 महिलाओं, छात्राओं व बालिकाओं को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। 4643 गुमशुदा महिलाओं छात्राओं व बालिकाओं में से 3478 दस्तयाबी हो चुकी है एवं 1165 की पतारसी जारी है। जिसमें गुमशुदा की दस्तयाबी पश्‍चात विधि अनुसार कार्यावाही की जावेगी। थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ग) छात्राओं, बालिकाओं द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित पंजीकृत 10 प्रकरण में सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त सभी मामलों में गिरफ्तारी शेष नहीं है। (घ) अपराधों की रोकथाम हेतु निम्न प्रयास किये गयेः- जबलपुर जिले में महिला अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिये जिले के सभी स्कूल, कॉलेजो में सेमीनार कराकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा स्कूल,कॉलेज लगने एवं छूटने के समय आवश्‍यक पुलिस बल तैनात किया जाकर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रयास किये जा रहे। अपराध प्रवृत्त क्षेत्रों का चिन्हांकन,पेट्रोलिंग मोबाईल का संचालन, महिला एवं बालिका के विरूद्ध अपराध करने वाले अपराधियों के डोजियर एवं हिस्ट्रीशीट तैयार कर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही एवं महिला सुरक्षा हेतु जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत असली हीरो सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है।

पुलिस चौकी की स्‍थापना

[गृह]

62. ( क्र. 1173 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंट विधान सभा जबलपुर अंतर्गत थाना राझी अंतर्गत मानेगांव (लाला लाजपत राय वार्ड) एवं भटौली क्षेत्र (रानी अवंती बाई वार्ड) में प्रस्‍तावित पुलिस चौकी कब तक प्रारंभ की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित चौंकियों को प्रारंभ किये जाने हेतु शासन स्‍तर से क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) राज्‍य शासन द्वारा इन चौकियों को कब तक प्रारंभ किया जावेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) थाना राझी अंतर्गत मानेगांव (लाला लाजपत राय वार्ड) एवं भटौली क्षेत्र (रानी अवंती बाई वार्ड) में पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने से अमान्य किया गया। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिव्‍यांगों को ट्रायसिकल एवं अन्‍य यंत्रों का वितरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

63. ( क्र. 1182 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक भिण्‍ड जिले में कब-कब, किस-किस विकासखण्‍ड में किन-किन दिव्‍यांगों को ट्राइसिकल एवं मोटराईज्‍ड ट्राइसिकल वितरित की गई? नाम-पता सहित पूर्ण विवरण देवें? (ख) उपरोक्‍त अवधि में भिण्‍ड जिले के किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कब-कब दिव्‍यांगों को यंत्र आदि सामग्री वितरण किए जाने हेतु कब-कब, कहां-कहां शिविर लगाए गए?                                          (ग) उपरोक्‍त अवधि में लहार एवं रौन विकासखण्‍ड के किन-किन दिव्‍यांगों के आवेदन/प्रस्‍ताव दोनों जनपदों, कलेक्‍टर भिण्‍ड/मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड एवं उप संचा‍लक, सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण भिण्‍ड के कार्यालय में विचाराधीन है? (घ) उक्‍त अवधि में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्‍ड, विकासखण्‍ड लहार एवं रौन तथा उप संचालक, सामाजिक न्‍याय एवं नि:शक्‍तजन भिण्‍ड को भेजे गए और उनमें से किन-किन को यंत्र वितरित किए गए? यदि नहीं तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किये गये हैं। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार शिविरों का आयोजन किया गया है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार।                                     


प्रदेश में किसानों द्वारा की जा रही आत्‍महत्‍याओं से उत्‍पन्‍न स्थिति

[गृह]

64. ( क्र. 1183 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस मुख्‍यालय में प्राप्‍त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 एवं 15 दिसम्‍बर, 2021 तक की अवधि में प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों ने आत्‍म हत्‍याएं किन-किन कारणों से की हैं एवं राज्‍य शासन द्वारा मृत किसानों के आश्रितों को कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई? (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍तावधि में किसानों द्वारा किन-किन मांगों को लेकर आंदोलन, धरना एवं प्रदर्शन आदि किए गए एवं इन आंदोलनों के दौरान किस-किस जिले में किन-किन किसानों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उन्‍हें जेल भेजने की कार्यवाही की गई? विवरण देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पिस्‍टल/ रिवाल्‍वर लाइसेन्‍स स्‍वीकृत करने के लंबित प्रकरण

[गृह]

65. ( क्र. 1242 ) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) वर्तमान में कलेक्‍टर मुरैना एवं कमिश्‍नर चम्‍बल संभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करके प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय भोपाल में मुरैना जिले के कितने पिस्‍टल/रिवाल्‍वर लाइसेंस आवेदन स्‍वीकृत हेतु लंबित हैं? उनके नाम सहित बतावें। (ख) क्‍या कलेक्‍टर एवं कमिश्‍नर द्वारा प्रेषित पिस्‍टल/ रिवॉल्‍वर लाइसेंस आवेदन पूर्ण प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करते हुये ही गृह सचिव मंत्रालय भोपाल भेजे जाते हैं? यदि हाँ, तो बिना कारण के पिस्‍टल/रिवॉल्‍वर लाइसेंस आवेदनों को मंत्रालय में लम्‍बे समय तक लंबित क्‍यों रखा जाता है? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मुरैना जिले के पिस्‍टल/रिवाल्‍वर लाइसेंस आवेदनों को कब तक स्‍वीकृत कर दिया जावेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हॉ। प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार किया जाता है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।                 (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

66. ( क्र. 1246 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत निःशक्तजनों के कल्याण के लिये शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलन में हैं, बतलावें?संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांक में उल्लेखित योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों में बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां के कौन-कौन से हितग्राही किस प्रकार से लाभांवित हुए? नाम, ग्राम सहित संपूर्ण विवरण देवें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।                                             (ख) विभिन्न योजनांतर्गत विगत 3 वर्षों में लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट‍-'''' अनुसार है।

राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना के लंबित प्रकरण

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

67. ( क्र. 1253 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्‍य कमाऊ सदस्‍य की मृत्‍यु हो जाने पर राशि स्‍वीकृत की जाती है? यदि हां, तो उक्‍त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्‍यों नहीं हो रहा है? (ख) राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत राशि स्‍वीकृत करने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं तथा मुख्‍य कमाऊ सदस्‍य का निर्धारण करने का अधिकार किसको है? (ग) दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में गरीबी रेखा की सूची में जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 60 वर्ष की आयु के किन-किन व्‍यक्तियों की कब-कब मृत्‍यु हुई? (घ) प्रश्नांश (ग) में से किन-किन व्‍यक्तियों को परिवार सहायता की राशि क्‍यों नहीं दी गई प्रकरणवार कारण बतायें तथा दिनांक 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में किन-किन के प्रकरण राशि भुगतान हेतु किस-किस अधिकारी के पास कब से लंबित हैं तथा उनका कब तक निराकरण होगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। रायसेन जिले में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर राशि स्वीकृत की जाती है। रायसेन जिले में उक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) परिवार सहायता के 26 प्रकरण पात्रता की श्रेणी में नहीं होने से जनपद पंचायत सिलवानी द्वारा अपात्र किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। भुगतान हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिव्‍यांग प्रमाण पत्र बनाये जाने बाबत्

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

68. ( क्र. 1254 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) दिव्‍यांग प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा क्‍यों जारी किया जाता है जिला मेडिकल बोर्ड के स्‍थान पर ''ब्‍लॉक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिव्‍यांग प्रमाण पत्र'' क्‍यों नहीं बनवाये जा रहे कारण बतायें? (ख) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में दिव्‍यांगों को शासन के द्वारा क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही है तथा इस हेतु क्‍या-क्‍या शर्तें हैं पूर्ण विवरण देवें? (ग) 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने दिव्‍यांग है? जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायवार संख्‍या बतायें उनमें से कितने दिव्‍यांगों को पेंशन क्‍यों नहीं मिल रही है? कारण बतायें। (घ) दिव्‍यांगों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण मोटराईज्‍ड ट्रायसाइकिल वितरण के संबंध में शासन के क्‍या निर्देश है तथा रायसेन जिले में उक्‍त निर्देशों का पालन क्‍यों नहीं हो रहा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार:- लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के परिपत्र 3172/345/XVII.Med-IV/75, Bhopal dated 27 August 1975 (छायाप्रति संलग्‍न) द्वारा जिला स्‍तर पर जिला मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है एवं जिला स्‍तर पर ही विषय विशेषज्ञों की व्‍यवस्‍था रहती है। ब्‍लाक स्‍तर पर विषय विशेषज्ञों की समिति न होने के कारण उक्‍त व्‍यवस्‍था नहीं रहती है। इस कारण ब्‍लाक स्‍तर पर दिव्‍यांगों के प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाते है। समितियों के संबंध में जानकरी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार(ख) जानकरी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार(ग) स्पर्श पोर्टल अनुसार रायसेन जिले में कुल 14072 दिव्यांगजन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '''' अनुसार। उक्त दिव्यांगजनों में से पात्रतानुसार 12504 दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदाय की जा रही है, शेष 1568 दिव्यांगजनों को पात्रता न होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा।                                 (घ) दिव्यांगजनों को चिकित्सक के परामर्श पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश है। नि:शक्त‍ शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत अस्थि बाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत चलित दिव्यांगता) होने पर दिव्यांगजनों को कक्षा 10 वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर, एक ही बार (बैटरी चलित) मोट्रेट ट्रायसिकल दिये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन किया जाता है।

लोक सेवा केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक सेवा प्रबन्धन]

69. ( क्र. 1263 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में लोक सेवा प्रबंधन कब से प्रारंभ है? (ख) जबलपुर संभाग में लोक सेवा प्रबंधन कहां-कहां संचालित है तथा कौन संचालक है, कब से संचालन कर रहा है स्‍थानवार बतावें? (ग) लोक सेवा से संबंधित शिकायत कब-कब कहां-कहां से प्राप्‍त हुई, शिकायत का निराकरण कब हुआ कितने शिकायत विचाराधीन हैं?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत लोक सेवा केन्‍द्र 2012 से प्रारंभ है। (ख) जबलपुर संभाग में संचालित लोक सेवा केन्‍द्रों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) लोक सेवा से संबंधित शिकायतें विभिन्‍न माध्‍यमों जैसे- जिला कार्यालय, सीएम हेल्‍पलाईन, जनसुनवाई एवं CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) इत्‍यादि माध्‍यमों से प्राप्‍त होती हैं, जिनका निराकरण परीक्षण उपरांत समय-समय पर किया जाता है। प्रश्‍नांश ‘’’’ में शिकायत प्राप्‍त होने की अवधि का उल्‍लेख नहीं होने से प्रश्नांश (ग) की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

अनुसूचित जाति की योजनाओं की जानकारी

[अनुसूचित जाति कल्याण]

70. ( क्र. 1267 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्‍याण के लिये जिले में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? समस्‍त योजनाओं की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) अनुसूचित जाति कल्‍याण हेतु जिले में कितनी राशि इस वित्‍तीय वर्ष में स्‍वीकृत है एवं कितनी राशि का उपयोग कौन-कौन से मद में खर्च की जा चुकी है एवं कितनी राशि शेष है? जानकारी देवें।                                   (ग) अनुसूचित जाति के उत्‍थान हेतु शासन स्‍तर से कितने लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है एवं कितनों को लाभ दिया जाना शेष है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है

निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

71. ( क्र. 1273 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अन्‍तर्गत कसरावद विधान सभा क्षेत्रों में कितने विकास कार्य निर्माणाधीन हैं? कितने कार्यों की स्‍वीकृति जारी की गई एवं कितनी शेष हैं? उक्‍त क्षेत्र अन्‍तर्गत कितने निर्माण कार्य हेतु प्राप्‍त पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भ में विभागीय स्‍तर पर प्राप्‍त प्रस्‍तावों की स्‍वीकृति कब तक जारी कर उक्‍त निर्माण कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत कसरावद विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य निर्माणाधीन नहीं है। उक्‍त क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता के द्वारा प्राप्‍त 01 पत्र अंतर्गत 07 निर्माण कार्यों में से 02 कार्यों के प्रस्‍ताव संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाऐं को प्राप्‍त हुये, जो कि वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में स्‍वीकृति हेतु भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित प्रस्‍ताव में सम्मिलित कर भेजे गये। (ख) भारत सरकार से स्‍वीकृति प्राप्‍त ना होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कमला नेहरू अस्‍पताल में लगी आग से पीड़ितों को मुआवजा

[चिकित्सा शिक्षा]

72. ( क्र. 1281 ) श्री आरिफ मसूद : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन कमला नेहरू चिकित्‍सालय हमीदिया अस्‍पताल परिसर स्थित बाल रोग विभाग के नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाई में दिनांक 08/11/2021 को लगी आग से मृतक शिशुओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने हेतु माननीय मंत्री चिकित्‍सा शिक्षा विभाग द्वारा मौखिक आश्‍वासन दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शासन द्वारा कोई आदेश जारी किया गया हो तो आदेश की प्रति बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में किन-किन मृतकों के परिजनों को चिन्हित किया गया है उनकी सूची उपलब्‍ध कराई जाए तथा प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन चिन्हित शिशुओं के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की गई नाम सहित बतावें शेष शिशुओं के परिजनों को कब तक मुआवजा राशि वितरण की जाएगी नहीं तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र खण्‍ड 06 क्रमांक 04 की कण्डिका (5) (2-क) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी भोपाल नजूल शहर वृत्‍त भोपाल द्वारा कार्यवाही की गई। (ग) मृतक के परिजनों की सूची एवं परिजनों को प्रदान की गई मुआवजा राशि का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बावन"

कमला नेहरू अस्‍पताल में लगी आग से मृतकों के पोस्‍ट मार्टम संबंधी

[चिकित्सा शिक्षा]

73. ( क्र. 1282 ) श्री आरिफ मसूद : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन शिशु रोग विभाग द्वारा संचालित कमला नेहरू अस्‍पताल स्थित बच्‍चा रोग विभाग द्वारा दिनांक 08.11.2021 तक किन-किन शिशुओं के मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा उनमें से कितने शवों का पोस्‍ट मार्टम कराया गया?                                    (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में आगजनी से मृत शिशुओं के जारी किये गये मृत्‍यु प्रमाण पत्र की नाम, पिता का नाम एवं पते सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में पोस्‍ट मार्टम कराये गए शवों के (CAUSE OF DEATH) मृत्‍यु का क्‍या कारण हैं?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल के अधीन शिशु रोग विभाग द्वारा संचालित कमला नेहरू अस्‍पताल स्थित बच्‍चा रोग विभाग द्वारा दिनांक 08/11/2021 तक जिन शिशुओं के मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं जिनका पोस्‍ट मार्टम किया गया, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आगजनी से मृत शिशुओं के जारी किये गये मृत्‍यु प्रमाण पत्र की नाम, पिता का नाम एवं पते की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) सभी नवजात शिशुओं के शवों की पोस्‍ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्‍यु का कारण एसफिक्सिया पाया गया।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

मध्‍यप्रदेश में प्रदाय किये गये शस्‍त्र लायसेंस

[गृह]

74. ( क्र. 1304 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2 वर्षों में मध्‍यप्रदेश में प्रदाय किये गये वर्जित व अवर्जित बोर, रिवाल्‍वर, पिस्‍टल के कितने शस्‍त्र लायसेंस जारी किये गये हैं? जिलेवार सम्‍पूर्ण विवरण उपलब्‍ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित शस्‍त्र लायसेंस को जारी करने के लिये क्‍या मापदण्‍ड अपनाये गये हैं? नियम स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या वर्जित बोर, रिवाल्‍वर, पिस्‍टल एवं ऐसे अन्‍य सभी शस्‍त्र (जो वर्जित श्रेणी में आते हैं) के लायसेंस केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी होते हैं? यदि हां तो विगत 2 वर्षों में वर्जित बोर लायसेंस जारी करने हेतु मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा कितने प्रकरण अनुशंसा सहित केन्‍द्र सरकार को भेजे गए हैं? जारी किये गये वर्जित लायसेंस का नाम, पता सहित पूर्ण विवरण उपलब्‍ध कराएं।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


राजगढ़ जिले तहसील में नवीन थाना/चौकी खोले जाना

[गृह]

75. ( क्र. 1305 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले के विभिन्‍न तहसील में नवीन थाना/चौकी खोले जाने के प्रस्‍ताव या मांग विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हां तो विवरण उपलब्‍ध कराएं। (ख) क्‍या विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत नवीन थाना/चौकी खोले जाने के प्रस्‍ताव की मांग विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हां तो कब तक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। ग्राम चाटूखेडा में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गृह निर्माण समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

76. ( क्र. 1323 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कौन-कौन सी सहकारी गृह निर्माण समिति कब से संचालित है? उक्‍त समितियों में कौन-कौन पदाधिकारी एवं सदस्‍य है? समितिवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) की समितियों को शासन ने किस प्रयोजन से कब-कब कितनी भूमि आवंटित की है खसरा, रकबा सहित समितिवार विवरण देवें, क्‍या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है, उसी प्रयोजन में उपयोग हो रही है समितिवार जानकारी देवें? (ग) कटनी जिले में कौन-कौन सी सहकारी गृह निर्माण समिति में प्रशासन कब से नियुक्‍त है और किन-किन समितियों में प्रशासक है नाम, पदवार विवरण देवें? (घ) सहकारी सोसायटी अधिनियम के अध्‍याय 8-क में क्‍या प्रावधान है प्रति उपलब्‍ध करावें? विगत 5 वर्षों में इस प्रावधान का पालन किन समि‍तियों ने नहीं किया उनका विवरण देवें एवं पालन नहीं करने पर किन-किन समितियों पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है यदि नहीं है तो क्‍यों नहीं है कब किए जाएंगे बतायें?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''एक'' अनुसार है। संचालक मण्‍डल का समितिवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''एक'' अनुसार है। संस्‍था के सदस्‍यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''दो'' अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश '''' में उल्‍लेखित संस्‍था में से केवल 02 गृह निर्माण सहकारी समितियों को शासकीय भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, संस्‍थाओं के द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है। समितिवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''तीन'' अनुसार है(ग) कटनी जिले में कुल 08 गृह निर्माण सहकारी समितियों में से किसी भी समिति में प्रशासक नियुक्‍त नहीं है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अध्‍याय 8-क की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। कटनी जिले में विगत 05 वर्षों में अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित कटनी द्वारा गैर सदस्‍यों को भूमि आवंटन के संबंध में जांच की जाकर संबंधितों के विरूद्ध कटनी कोतवाली थाना में प्रा‍थमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया है। गैर सदस्‍यों को 3.640 हेक्‍टेयर भूमि आवंटन के संबंध में व्‍यवहार न्‍यायालय में रजिस्‍ट्री शून्‍य करने हेतु प्रकरण क्रमांक 352ए/2021 पंजी‍बद्ध किया जाकर वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

डिफाल्‍टर सदस्‍यों की जानकारी

[सहकारिता]

77. ( क्र. 1324 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी एवं सतना जिलों में जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत कितने सहकारी बैंक हैं और कहां-कहां हैं। (ख) दोनों जिलों में उन सहकारी बैंक के अधीन कितनी सहकारी समितियों तथा उनमें कृषक सदस्‍यों की संख्‍या क्‍या है? विधान सभा क्षेत्रवार बतायें। (ग) कितनी सहकारी समिति एवं कृषक डिफाल्‍टर हैं? डिफाल्‍टर कृषक सदस्‍यों पर कितना ऋण वसूली हेतु कब से शेष है? समितिवार विवरण देवें तथा वसूली के लिये क्‍या कार्यवाही की गई बतायें? (घ) क्‍या जिला सहकारी बैंक कटनी के कर्मचारियों की थ्रिफ्ट सोसायटी की पिछले 5 साल में भ्रष्‍टाचार एवं हेराफेरी की गई है यदि हां तो सोसायटी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या उक्‍त समिति की पुन: अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार की जांच की जावेगी?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) कटनी में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर की 9 शाखाएं तथा सतना में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित, सतना की 15 शाखाएं हैं। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) कालातीत कृषक सदस्‍य, उन पर बकाया राशि एवं कालातीत समितियों का समितिवार विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 3 एवं 4 अनुसार है। वसूली हेतु डिमांड नोटिस जारी किये गये, उपार्जन पोर्टल पर लिंकिंग से वसूली हेतु बकाया ऋण की प्रविष्टि कराई गई तथा क्रिस योजनान्‍तर्गत वसूली हेतु प्रकरण राजस्‍व अधिकारियों को सौंपे गये हैं। (घ) थ्रिफ्ट सोसायटी गत् 20 वर्षों से बंद है, गत 5 वर्षों में भ्रष्‍टाचार एवं हेराफेरी की कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है।

पत्रकारों/संपादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की जानकारी

[गृह]

78. ( क्र. 1327 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) म.प्र.शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय से आदेश क्रं.एफ.12-34/09/बी-1/दो भोपाल दिनांक 06 जनवरी 2010 को जारी हुई है? यदि हां तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) म.प्र. शासन के द्वारा आदेश जारी हुआ है तो कृपया बतायें कि उक्त आदेश के जारी होने के उपरांत भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, सतना, जबलपुर, ग्वालियर जिलों के अंतर्गत आने वाले थानों में अब तक कितने पत्रकारों/संपादकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं? उनके नाम, अपराध क्रमांक, वर्ष, धाराएं, वह किस संस्था से संबंधित हैं? उसका पद नाम तथा कार्य की प्रकृति एवं प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी जिलेवार देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार

भवन निर्माण की जॉंच एवं लिंक कोर्ट प्रारंभ किये जाना

[विधि एवं विधायी कार्य]

79. ( क्र. 1343 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) ग्राम खिरसाडोह में अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया के भवन का निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड, प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन की राशि का दुरूपयोग हो रहा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए, कब तक शासन/विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जॉंच करा दी जायेगी? (ख) परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति लगभग चार वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है किन्‍तु अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया को प्रारम्भ करने में तथा भवन निर्माण किये जाने में काफी समय लग रहा है? जबकि परासिया में संचालित व्यवहार न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायालय का लिंक कोर्ट प्रारंभ किये जाने के संबंध में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो कब तक लिंक कोर्ट प्रारंभ कर दिया जायेगा है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

80. ( क्र. 1347 ) श्री मनोज चावला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में विकासखंडवार जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार कितने दावे मान्य किए तथा कितने दावेदारों के दावे अमान्‍य किए गए? (ख) किस ग्राम के निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में किस-किस मद और किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि दर्ज है? इनमें से कितनी भूमि का नियंत्रण प्रबंधन ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत का है एवं कितनी भूमि पर वन विभाग का वर्तमान में कब्जा है। (ग) वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (ण) में तीन पीढ़ियों से निवास बाबत क्या प्रावधान है? धारा 4 (3) में किस दिनांक तक के कब्जे से संबंधित क्या प्रावधान है? कानून की किस धारा में तीन पीढ़ियों से भूमि पर कब्जे का प्रावधान है? (घ) कितनी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत ने कितने दावेदारों को दावा की गई भूमि से बेदखल किए जाने का किस दिनांक को प्रस्‍ताव लिया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुलिस प्रकरणों की जानकारी

[गृह]

81. ( क्र. 1348 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सभी न्यायालयों में पुलिस द्वारा तथा अन्य विभागों द्वारा भा.द.वि. तथा अन्य विधान के अंतर्गत संस्थित प्रकरणों की वर्ष 2017 से 2022 तक पूर्व लंबित, वर्ष में प्रस्तुत, कुल निकाल, शेष लंबित प्रकरणों की जानकारी वर्षवार, जिलेवार देवें। (ख) महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर हुए अत्याचार के संबंध में जानकारी प्रश्नांश (क) उल्लेखित वर्ष तथा कंडिका अनुसार पूर्व लंबित, वर्ष में प्रस्तुत , कुल निकाल, शेष लंबित की जानकारी जिले अनुसार देवें तथा बताएं कि उक्त वर्षों में सक्सेस रेट कितने प्रतिशत हैं। (ग) वर्ष 2018 से 2022 तक विभिन्न कैटेगरी की कुल मिलाकर प्राप्त शिकायतों की जिलेवार, वर्षवार जानकारी पूर्व लंबित, वर्ष में प्राप्त, कुल निकाल तथा शेष लंबित सहित जानकारी देवें। (घ) जिलेवार बताएं कि नवंबर 21 की स्थिति में पुलिस द्वारा जप्त किस-किस प्रकार के कुल कितने-कितने वाहन रखे हैं, उनमें से कितने कानूनी रूप से विक्रय योग्य हैं, उन्हें बेचने की प्रक्रिया किस स्तर पर की जाती है? (ड.) पिछले 3 वर्षों में सांख्यिकी विभाग द्वारा एनसीआरबी को उनके निर्धारित प्रोफार्मा में विभिन्न कैटेगरी की भेजी गई जानकारी की प्रतियां देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दूध पर बोनस/भावान्‍तर तथा पनीर प्‍लांट

[पशुपालन एवं डेयरी]

82. ( क्र. 1353 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कमलनाथ जी की सरकार द्वारा दूध पर प्रति लीटर ५ रूपये भावान्‍तर देने के संबंध में जानकारी दुग्‍ध संघों से मांगी गयी थी? यदि हां तो क्‍या शासन दूध पर प्रतिलीटर बोनस/भावान्‍तर देने पर विचार करेगा? (ख) क्‍या विगत दो वर्षों में दूध के संकलन में कमी आयी है? यदि हां तो क्‍या शासन यह देखते हुए कि पशुओं के रखरखाव तथा पशु आहार के मूल्‍यों में वृद्धि हुई है छत्‍तीसगढ़, राजस्‍थान तथा महाराष्‍ट्र राज्‍यों की तर्ज पर प्रतिलीटर बोनस/भावान्‍तर देने पर विचार करेगी? (ग) क्‍या जबलपुर दुग्‍ध संघ द्वारा १० मिट्रिक टन क्षमता का पनीर प्‍लांट बनाया गया है? यदि हां तो इसकी लागत बतायें। क्‍या बिना पनीर की दैनिक खपत का आंकलन कर यह प्‍लांट तैयार कर लिया गया है? यदि हां तो इसके लिए जिम्‍मेदार लोगों पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा? दुग्‍ध संघों की वर्तमान में प्रतिदिन पनीर बिक्री औसतन कितनी है? इतनी अधिक क्षमता के पनीर प्‍लांट से प्रतिदिन बनने वाले पनीर के खपत की शासन की क्‍या योजना है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। विगत 02 वर्षों में राज्‍य स्‍तर पर कुल दुग्‍ध संकलन में कमी परि‍लक्षित नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जबलपुर दुग्‍ध संघ द्वारा 10 मीट्रिक टन क्षमता का पनीर प्‍लांट केन्‍द्रीय परियोजना अंतर्गत केन्‍द्रांश रूपये 975.86 लाख एवं शेष राशि रूपये 64.73 लाख दुग्‍ध संघ की धनराशि से बनाया गया है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान वर्ष में पनीर का औसत विक्रय 772 किग्रा प्रतिदिन है। राज्‍य में एवं राज्‍य के बाहर बड़े उपभोक्‍ताओं से संपर्क कर पनीर विक्रय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे है।


गौशालाओं की जानकारी एवं आवंटित बजट की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

83. ( क्र. 1357 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के बरघाट विधान सभा में कितनी गौशालाएं संचालित हैं? उनके लिए अब तक विभाग द्वारा वर्षवार कितना बजट आवंटित किया गया है? क्‍या बरघाट विधान सभा में नवीन गौशालाएं स्‍वीकृत की गई है? एवं उनको कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है? (ख) प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्‍येक गाय हेतु कितनी राशि गौशालाओं हेतु खर्च की जा रही है? बरघाट विधान सभा में संचालित गौशालाओं में गायों की कुल कितनी-कितनी संख्‍या प्रत्‍येक गौशाला में हैं? क्‍या विगत 2 वर्षों में बजट के अभाव में गौ माता की मृत्‍यु हुई है? यदि हां तो कितनी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सिवनी जिले के बरघाट विधान सभा में मनरेगा अंतर्गत 03 गौशालाऐं संचालित है। वर्षवार प्रदाय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। बरघाट विधानसभा में 05 नवीन गौशालाऐं स्‍वीकृत हुई है। नवीन गौशालाओं हेतु राशि रूपये 179.92 लाख स्‍वीकृत की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) पंजीकृत गौशालाओं में उपलब्‍ध गौवंश हेतु राशि रूपये 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिवस के मान से प्रदाय की जाती है। बरघाट विधानसभा में संचालित गौशाला उनमें उपलब्‍ध गौवंश एवं प्रदाय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'''' अनुसार है। विगत 02 वर्षों में बजट के अभाव में गौमाता की मृत्‍यु नहीं हुई है।

परिशिष्ट - "चउवन"

शासकीय कन्‍या परिसर हेतु भूमि का आवंटन

[जनजातीय कार्य]

84. ( क्र. 1360 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि सिवनी जिले के कुरई ब्‍लॉक आदिवासी अंचल के अंतर्गत शासकीय कन्‍या परिसर हेतु प्रशासन द्वारा भूमि हस्‍तांतरण का प्रस्‍ताव संबंधित विभागों को भेजा जा चुका है? यदि हां तो अभी तक भूमि आवंटन क्‍यों नहीं किया गया है? यदि नहीं तो कब तक प्रशासन द्वारा भूमि हस्‍तांतरण का प्रस्‍ताव संबंधित विभागों को भेजा जावेगा और कब तक शासकीय कन्‍या परिसर हेतु भूमि आवंटन किया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : जी-हॉं भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

85. ( क्र. 1379 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित है? (ख) प्रत्येक योजना में दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक किस-किस योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? तथा कितनी राशि व्यय की? कितने हितग्राहियों का चयन किया गया? (ग) ग्वालियर जिले में दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक किन-किन योजनाओं में कितनी राशि प्राप्त/आवंटित हुई एवं उसमें से किन-किन हितग्राहियों को किस प्रकार की सहायता किस दिनांक को दी गई? प्रदाय की गई सहायता की वास्तविक राशि मूल्य क्या है? प्रत्येक हितग्राही वार (जाति/वर्ग का विवरण सहित) विधानसभावार जानकारी दें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट‍-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट‍-'''' अनुसार है।

प्रश्‍नकर्ता द्वारा कलेक्टर ग्वालियर को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

[लोक सेवा प्रबन्धन]

86. ( क्र. 1380 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिकों की मूलभूत सुविधा के तहत गोरखी परिसर लश्कर में संचालित कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लश्कर, तहसील कार्यालय लश्कर एवं लोक सेवा केन्द्र कार्यालय को 17 ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही किसी अन्य शासकीय भवन में स्थापित/संचालित किये जाने के संबंध में कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर प्रेषित पत्र क्र. 327/विधा./द.वि. दिनांक 31.08.2021, पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही हुई?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : उक्त पत्र दिनांक 31/08/2021 लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त संबंध में राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त की गई, जानकारी अनुसार विधायक महोदय के पत्र क्रमांक 327/ विधा. /द./वि. दिनांक 31.08.2021 का परीक्षण करते हुए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

87. ( क्र. 1382 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2020-21 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है?            (ग) क्या जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी हुई है यदि हाँ तो कितनी? (घ) इन दस वर्षों में 18 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है? इस संबंध में क्‍या कार्ययोजना तैयार की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) मण्‍डला जिले में वर्ष 2010-11 में सरकारी स्‍कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्‍ययन करने वाले बच्‍चों की संख्‍या -181432 थी। (ख) वर्ष 2020-21 में सरकारी स्‍कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्‍ययन करने वाले बच्‍चों की संख्‍या-112933 है। (ग) जिले में सरकारी स्‍कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्‍ययन करने वाले बच्‍चों की संख्‍या 68499 कमी हुई है। (घ) जिले अंतर्गत प्रत्‍येक बसाहट/टोलावार जानकारी के हिसाब से शाला में प्रवेशित बच्‍चों की संख्‍या में कमी आई है। इस संबंध में निम्‍नानुसार कार्य योजना तैयार की गई है। (1) मॉं-बेटी मेला बालिकाओं के लिए कार्यक्रम (2) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गृह सम्‍पर्क योजना। (3) शिक्षा जागरूकता अभियान योजना। (4) चौपाल कार्यक्रम (5) गांव-गांव शिक्षा रथ घुमाकर बच्‍चों को शाला प्रवेश दिलाने हेतु प्रचार-प्रसार।

विभागीय योजनाओं की जानकारी

[पशुपालन एवं डेयरी]

88. ( क्र. 1386 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किम.प्र. शासन द्वारा पशु पालन एवं डेयरी विभाग अन्‍तर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं, एवं जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक रीवा जिले के गुढ विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कितने पशुपालक हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्‍त हुआ है? योजनाओं के नाम, हितग्राहियों के नाम एवं पता व सम्‍पर्क नं. सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : म.प्र. शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत वर्तमान में निम्‍नलिखित हितग्राही मूलक योजनाऐं संचालित है-1. बडे़ पशुओं का उत्‍प्रेरण। 1.1 नंदीशाला योजना। 1.2 समुन्‍नत योजना। 2. छोटे पशुओं एवं पक्षियों का उत्‍प्रेरण। 2.1 बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी ईकाई का प्रदाय (1+1) योजना। 2.2 अनुदान पर प्रजनन योग्‍य बकरे का प्रदाय। 2.3 अनुदान पर कुक्‍कुट ईकाई का प्रदाय। 2.4 अनुदान पर कड़कनाथ ईकाई का प्रदाय। 2.5 अनुदान पर नर सूकर का प्रदाय। 2.6 अनुदान पर सूकर त्रयी का प्रदाय। 3. आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना। 4. गौसेवक प्रशिक्षण। 5. पशुधन मिशन कुक्‍कुट बैकयार्ड विकास योजना। 6. अनुसूचित जाति उपयोजना विशेष केन्‍द्रीय सहायता मद अंतर्गत बैकयार्ड पोल्‍ट्री योजना। जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक रीवा जिले के गुढ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभान्वित पशुपालक हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

डॉ. अम्बेडकर ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति

[अनुसूचित जाति कल्याण]

89. ( क्र. 1387 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अधिकांश अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, अनुसूचित जाति समाज के लोगों के द्वारा नगर परासिया में डॉ. अम्‍बेडकर ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु बार-बार निवेदन किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए परासिया में डॉ. अम्‍बेडकर ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर परासिया में डॉ. अम्‍बेडकर ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/ 2021/167 दिनांक 22.02.2021 एवं अनुस्मरण पत्र 01 क्र.वि.स./परासिया/127/ 2021/944 दिनांक 06.11.2021 प्रेषित किए जा चुके हैं। जिन पत्रों पर अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) नगर परासिया में डॉ.अम्बेडकर ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास नियम दिनांक 15 मई 2018 में ऑडिटोरियम निर्माण का प्रावधान नहीं है। नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गायकी (ठाटिया) समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना

[जनजातीय कार्य]

90. ( क्र. 1388 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बैतूल जिले में अनुसूचित जनजाति आदिवासी गोंड, कोरकू, भील, भिलाला की तरह ही एक गरीब आदिवासी समाज गायकी (ठाटिया) जनजाति भी है? यदि हाँ तो बतावें।     (ख) गायकी (ठाटिया) समाज की संस्कृति, रहन-सहन पूजा-पाठ, शादी-विवाह आदि आदिवासी जनजाति कल्चर अनुसार ही किया जाता है। इसके बावजूद भी गायकी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित क्यों नहीं किया गया है कारण बतावें। (ग) गायकी (ठाटिया) समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होने के कारण इनका जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है जिससे इस जनजाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, इस कारण यह जनजाति अत्यधिक पिछड़ी हुई है। मध्यप्रदेश के बहुत से जिले में बहुतायत में निवासरत इस जनजाति को कब तक अधिसूचित जनजाति में लिया जाकर आरक्षण का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा म.प्र. राज्‍य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 16 पर गोंड के साथ गायकी (Gaiki) एवं थाटिया (Thatia) सम्‍पूर्ण म.प्र. के लिये अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वोटबैंक के खातिर शासन की राशि का दोहन

[जनजातीय कार्य]

91. ( क्र. 1393 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बिरसा मुण्‍डा जयंती एवं रानी कमलापति रेलवे स्‍टेशन के उद्घाटन अवसर पर पधारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के आगमन अवसर पर विभाग द्वारा दिनांक 15 नवम्‍बर 2021 से पूर्व किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृति आदेश जारी किए गए थे तथा किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से स्‍वीकृत की गई और कार्य पूर्ण करने में कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? अलग-अलग कार्यवार बतावें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित कार्य पूर्ण करने हेतु दूसरे मद की राशि का उपयोग किया गया है? यदि हां तो किस-किस मद की राशि का उपयोग किया गया? क्या यह नियम विरूद्ध नहीं है? इस नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिए शासन कार्यवाही करेगा? यदि हां तो किन-किन के विरूद्ध और नहीं तो कारण सहित बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भुगतान संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

आपराधिक प्रवृत्ति के अध्‍यक्ष को हटाया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

92. ( क्र. 1394 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शुजालपुर वक्‍फ ईदगाह-तालाबपुरा कमेटी के अध्‍यक्ष के विरूद्ध विभिन्‍न अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध एवं विचाराधीन होने संबंधी शहर काजी एवं स्‍थानीय लोगों ने मध्‍यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड को शिकायत प्रस्‍तुत की है? (ख) यदि हाँ, तो कमेटी के उपाध्‍यक्ष को अध्‍यक्ष नियुक्‍त करने हेतु कमेटी के अधि‍कांश पदा‍धिकारियों द्वारा संयुक्‍त हस्‍ताक्षरित आवेदन पत्र एवं ठहराव प्रस्‍ताव पारित किया जाकर जिला वक्‍फ कमेटी के सदर, सचिव एवं सहसचिव की अनुशंसा दिनांक 23/08/2021 को मध्‍यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड में प्रस्‍तुत की गई है? (ग) यदि हाँ, तो अपराधिक प्रवृत्ति के अध्‍यक्ष को हटाकर कमेटी के पदाधिकारियों एवं जिला वक्‍फ कमेटी की अनुशंसा अनुसार उपाध्‍यक्ष को अध्‍यक्ष नियुक्‍त करने के आदेश जारी किए जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्‍यों कारण सहित बतावें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) कमेटी के अध्‍यक्ष एवं उपाध्‍यक्ष की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। उन्‍हें वक्‍फ एक्‍ट-1995 की धारा-67 (6) के तहत नोटिस दिये गये है। नोटिस के उत्‍तर के परीक्षण के पश्‍चात उचित कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान

[जनजातीय कार्य]

93. ( क्र. 1403 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश के अनुसूचित जनजाति छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि केन्‍द्र सरकार से न मिलने के कारण नहीं दी जा सकी है? (ख) यदि हां तो प्रश्‍न दिनांक तक कितने अनुसूचित जनजाति छात्रों की कितनी छात्रवृत्ति की राशि केन्‍द्र से प्राप्‍त नहीं हुई है? विवरण देवें। (ग) उपरोक्‍त छात्रवृत्ति की राशि केन्‍द्र से प्राप्‍त नहीं होने का क्‍या कारण है? (घ) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति के लिये केन्‍द्र को प्रस्‍ताव विलम्‍ब से भेजने के कारण केन्‍द्र से राज्‍य को राशि नहीं मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।


सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा वृद्धा पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

94. ( क्र. 1421 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राष्‍ट्रीय वृ‍द्धावस्‍था पेंशन योजना के क्रियान्‍वयन में हुई अनि‍यमितताओं की जांच हेतु गठित जांच आयोग के प्रतिवेदन पर मंत्री परिषद समिति का परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06 जुलाई 2013 को शासन को सौंप दिया गया था? यदि हां तो इस प्रतिवेदन के पश्‍चात विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? अभी तक जांच रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर पटलित न किये जाने के क्‍या कारण है एवं कब तक रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी जायेगी? (ख) क्‍या कतिपय लोग जो कि पेंशन घोटाले में आरोपी हैं को बचाने की दृष्टि से इस मामले को लंबित रखा जा रहा है? यदि नहीं तो अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर क्‍यों नहीं रखी जा रही है?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं की जॉंच हेतु गठित जॉंच आयोग के प्रतिवेदन पर मंत्रि-परिषद का परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06-07-2013 जो सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 11-07-2013 द्वारा सौंपा गया है। विधान सभा पटल पर पटलित किये जाने की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाना है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है।

सतना मेडिकल कालेज की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

95. ( क्र. 1444 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में मेडिकल कालेज के शिक्षा सत्र की क्या व्यवस्था है व कब तक सत्र की शुरुआत की जा सकती है? (ख) निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में छात्रावास व वार्ड कब तक संचालित किये जाएंगे? (ग) सतना मेडिकल कालेज को व्यवस्थित रुप से कब तक संचालित किया जा सकता है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सतना जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2023 से शैक्षणिक सत्र की शुरूआत की जा सकती है। (ख) एवं (ग) की जानकारी उत्‍तरांश '' अनुसार।

वाहनों एवं आवास व्यवस्था (पुलिस विभाग)

[गृह]

96. ( क्र. 1445 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में उपयोग होने वाली सरकारी गाड़ियां (पुलिस विभाग) 100 डायल में इस्तेमाल होती है। उनके रखरखाव के क्या नियम हैं व कितने कि.मी. या कितने सालों तक इन गाड़ियों का उपयोग किया जा सकता है? (ख) पुलिस कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था पर सरकार की क्या व्यवस्था है? सतना जिले की थानेवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें।                                                                         (ग) पुलिस थानों में सरकारी एवं जब्त वाहनों की अव्यवस्था को कैसे और कब तक सुधारा जायेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सतना जिले में पुलिस विभाग में डॉयल-100 सेवा हेतु उपयोग किए जा रहे चार पहिया वाहन शासकीय वाहन नहीं हैं, बल्कि सेवा प्रदाता कंपनी BVG India Ltd. के हैं। इनका स्वामित्व तथा रखरखाव एवं इस्तेमाल की समस्त जबावदारी सेवा प्रदाता BVG India Ltd. कंपनी की है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजनांतर्गत प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों हेतु पाँच चरणों में 25000 आवासगृहों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिला सतना के लिए तृतीय चरण में बहुमंजिला (24 एनजीओ एवं 96 आरक्षक कुल 120) आवास गृह निर्माण हेतु शामिल हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।         (ग) पुलिस थानों में उपलब्ध सरकारी वाहनों को पुलिस विभाग के द्वारा मरम्मत उपरांत चलाया जा रहा है एवं जप्त वाहनों को थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा जाता है।

परिशिष्ट - "पचपन"

अधिकारियों की पदस्थापना

[लोक सेवा प्रबन्धन]

97. ( क्र. 1446 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा प्रबंधन के अनुसार सतना जिले में किन-किन अधिकारियों की पदस्थापना की गयी है? (ख) एक अधिकारी की एक ही जिले में एक ही पद पर कितने वर्ष तक पदस्थापना की जा सकती है? नियमावली के आधार पर विस्तृत जानकारी दें। (ग) क्या लोक सेवा प्रबंधन में आरक्षण के नियम लागू होते हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नियमावली के आधार पर जानकारी उपलब्ध करायें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अन्‍तर्गत सतना जिले में निम्‍नलिखत अधिकारी जिला प्रबंधक (लोक सेवा) के पद पर पदस्‍थ रहे हैं:- 1. श्री आर.बी.चतुर्वेदी 2. श्री मोहन प्रजापति 3. श्री योगेश तिवारी (प्रभारी) 4. श्री रविकांत पाण्‍डेय 5. श्री त्रतुराज मिश्र वर्तमान में कार्यरत हैं। (ख) लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक (लोक सेवा) के पदों पर संविदा आधार पर कलेक्‍टर द्वारा नियुक्ति की जाती है। संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यकुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्‍यांकन के आधार पर उपयुक्‍त होने पर एक वर्ष के लिए पुन: सेवा वृद्धि की जाती है। (ग) उक्‍त संविदा पद एकल पद हैं अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

98. ( क्र. 1449 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण के लिये कितना-कितना वित्तीय आवंटन किस-किस मद में प्राप्त हुआ है? (ख) ग्वालियर जिले में पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदाय कराई गई है? (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं में से किन-किन योजनाओं में किस-किस हितग्राही को क्या-क्या लाभ दिया गया है? हितग्राही का नाम,पिता-पति का नाम, जाति, ग्राम, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत सहित स्पष्ट करें।           (घ) ग्वालियर जिले के पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्‍याण विभाग में 30 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ हैं उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।         (ग) प्रश्नांश (ग) प्रश्‍न क के उत्‍तर में संचालित योजनाओं में से दो हितग्राही मूलक योजनाऐं संचालित है। 1. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना। 2. मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना। उपरोक्‍त योजनाओं में भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसी भी हितग्राही को लाभ नहीं दिया गया है अत: जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

परिशिष्ट - "छप्पन"

 

वृहताकार/मध्यम कृषक सेवा समितियों का गठन

[सहकारिता]

99. ( क्र. 1450 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कितनी वृहताकार/मध्यम कृषक सेवा समितियाँ वर्तमान में संचालित हैं एवं इनका कार्य क्षेत्र का आकार किस प्रकार निर्धारित है तथा प्रत्येक समिति अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं? (ख) प्रत्येक सोसायटी पर कृषकों का पंजीयन/सदस्यता हैं तथा शासन के निर्देशानुसार कार्य को आसान/सुगम बनाए जाने हेतु क्या विभाग नवीन सोसाइटी संस्थाओं के गठन का प्रस्ताव रखे हैं? यदि हां? तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) ग्वालियर जिले कें सहकारिता विभाग में 30 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) 30, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाएं संचालित है, शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है(ख) प्रत्‍येक संस्‍था में उसके कार्यक्षेत्र के ग्रामों के कृषक सदस्‍य हैं। नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं के गठन की कोई योजना प्रावधानित नहीं है, पैक्‍स के गठन के मापदण्‍ड निर्धारित है, निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार ग्‍वालियर जिले से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।        (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है


कटनी में विभागीय योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन

[जनजातीय कार्य]

100. ( क्र. 1454 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कटनी जिले में सभी विभागीय योजनायें लागू /प्रचलित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी-और योजनाओं का लाभ लेने की क्या प्रक्रिया हैं? योजनाओं के क्रियान्वयन के क्या निर्देश हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ख) कटनी जिले में विगत 05 वर्षों में हितग्राही मूलक एवं स्वरोजगार की किन-किन योजनाओं से कितने हितग्राहियों को किस प्रकार एवं कब-कब लाभान्वित किया गया? क्या योजनाओं से इनके जीवन में कोई बदलाव आना परिलक्षित हुआ? यदि हाँ तो इसका परीक्षण किस प्रकार किया गया और क्या परिणाम रहे? (ग) जनपद कटनी के कौन-कौन से ग्राम एवं टोले जनजाति बाहुल्य हैं, इनमे विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन से कार्य किन मांगों एवं प्रस्तावों/आवश्यकताओं के चलते स्वीकृत कर कब-कब कराये गए? किन-किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यों की प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति दी गयी, कार्यों की माप एवं सत्यापन किया गया और कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया? कार्यवार एवं स्थलवार विवरण दीजिये।                              (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक-4585,दिनांक-18/03/2021 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर अनुसार जानकारी प्राप्त हो गयी हैं? यदि हाँ, तो अब तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराइये, यदि नहीं तो कारण बताइयें। (ङ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय योजनाओं/कार्यों का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार तृतीय पक्ष से परीक्षण कराया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार एवं कब-कब और क्या परिणाम रहें। यदि नहीं तो क्यों? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? स्पष्ट कीजिये।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) कटनी जिला अंतर्गत संचालित विभागीय योजनायें एवं योजनाओं के क्रियान्‍वयन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। जी हाँ जिला स्‍तर पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया गया। (ग) कटनी जिला अंतर्गत जनपद पंचायत कटनी में कोई ग्राम एवं टोले जनजाति बाहुल्‍य नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है(घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार है(ङ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में योजनाओं/कार्यों का परीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

पशु चिकित्‍सालयों एवं औषधालयों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[पशुपालन एवं डेयरी]

101. ( क्र. 1457 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन पशु चिकित्‍सालयों एवं औषधालयों में कौन-कौन से पद कब से किस कारण से रिक्‍त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति करने हेतु विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है?        (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत आने वाले पशु चिकित्‍सालयों एवं औषधालयों में स्‍वीकृति के पद के विरूद्ध आधे से अधिक पद लम्‍बे समय से रिक्‍त हैं तथा अतिरिक्‍त प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है? यदि हां तो क्‍या शासन उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हां तो कब तक?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार (ख) प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में रिक्‍त पदों का अतिरिक्‍त प्रभार निकटतम संस्‍था प्रभारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्‍त सौंपा जाकर कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश में पशु चिकित्‍सा सहायक शल्‍यज्ञ / सहायक पशु चिकित्‍सा क्षेत्र अधिकारी के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्रमश: लोक सेवा आयोग एवं पी.ई.बी.को मांग पत्र प्रेषित किया गया है। (ग) जी हां। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

अनुसूचित जाति कल्‍याण हेतु संचालित योजनाऍं

[अनुसूचित जाति कल्याण]

102. ( क्र. 1458 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति वर्ग कल्‍याण के लिये शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित की जा रही हैं? विवरण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं में कितने अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को क्‍या-क्‍या लाभ कब-कब दिया गया? (ग) क्‍या अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना का लाभ विगत तीन वर्षों से विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है? यदि हां तो क्‍यों तथा कब तक अनुदान योजना का लक्ष्‍य राजगढ़ जिले में दिया जावेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ग) विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को वाहन क्रय हेतु अनुदान की योजना संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विदिशा में नवीन जेल भवन निर्माण

[जेल]

103. ( क्र. 1459 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विदिशा में जिला जेल के लिये भवन की स्वीकृति शासन द्वारा की गई? यदि हॉं तो स्वीकृति की जानकारी दें। (ख) क्या जिला जेल की स्वीकृति के अभाव में वर्तमान में जेल का संचालन उपजेल में होने से कैदियों को विषम परिस्थितियों में रहने की स्थिति निर्मित है, साथ ही, अधिक कैदी होने से अन्य जिलों की जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है? (ग) क्या शासन शीघ्र ही विदिशा में जिला जेल हेतु नये भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हॉं तो कब तक? नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विदिशा में स्थित जेल को शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-03-06/2006/तीन/जेल, दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा जिला जेल में उन्‍नयन किया गया है। (ख) जी नहीं, ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं है। (ग) वर्तमान में नये जिला जेल भवन की स्‍वीकृति विचाराधीन नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समिति प्रबंधक द्वारा की गई आत्महत्या की जांच

[गृह]

104. ( क्र. 1461 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत सहकारी समिति सतपाडा सराय में दिनांक 21 जुलाई 2021 को गबन कर समिति प्रबंधक श्री किशनलाल दुबे द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी जिसके संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक विदिशा को दिनांक 1.9.2021 को पत्र क्रं. 381/2021-22 के माध्यम से मृत्यु पूर्व लिखे गये सुसाइड नोट की छायाप्रति चाही गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हॉं तो अभी तक सुसाइड नोट की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में कारण सहित जानकारी दें व सुसाईड नोट प्रति उपलब्ध करावें, घटना के संबंध में सुसाईट नोट में जो भी व्यक्ति घटना के लिए दोषी हैं, वह खुलेआम घूम रहें हैं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, प्रश्‍नकर्ता मा. विधायक श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव के द्वारा दिनांक 01.09.2021 को पत्र क्रमांक 381/2021 के माध्यम से मृत्यु पूर्व लिखे गये सुसाईड नोट की छायाप्रति चाहने बावत् आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। (ख) मृतक श्री किशनलाल दुबे समिति प्रबंधक सतपाडा सराय द्वारा मृत्यु पूर्व लेख किया सुसाईड नोट मर्ग क्रमांक 21/2021 धारा 174 जा.फौ. में जांच जारी होने से विधि अनुसार प्रदाय नहीं किया गया। मृतक द्वारा लेख सुसाईड नोट क्यू.डी. शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल एवं मृतक का मोबाईल जांच हेतु सायबर सेल, भोपाल भेजे गये है, दोनों शाखाओं से जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण किया जावेगा।

भीकनगॉंव थाना अन्तर्गत ग्राम दोड़वा में नवीन पुलिस चौकी खोलने की स्‍थापना

[गृह]

105. ( क्र. 1465 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भीकनगॉंव थाना अन्तर्गत ग्राम दोड़वा में भौगोलिक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग होने से तथा पुलिस थाने से लगभग 40 कि.मी. की दूरी होने से तथा अपराधों पर सुगमता से नियंत्रण हेतु पुलिस चौकी की आवश्‍यकता है? हॉं तो क्या विभाग द्वारा पुलिस चौकी निर्माण हेतु प्रस्ताव म.प्र. शासन को भेजा है? यदि नहीं तो क्या कारण है? तकनीकी दृष्टि से दोड़वा में पुलिस चौकी खोलने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदाय की जा सकती है? हॉं तो कब तक? यदि नहीं तो क्या कारण है? नवीन पुलिस चौकी खोलने हेतु क्या-क्या आवश्‍यक है? विगत 2 वर्षों में भीकनगाँव में कुल कितने महिला अपराध एवं बालिका गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : ग्राम दोड़वा की थाना भीकनगांव से दूरी 45 किमी है एवं वहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है, किन्तु अपराधों पर समुचित नियंत्रण होने से पुलिस चौकी की आवश्यकता नहीं है। ग्राम दोडवा में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने से स्वीकृति नहीं दी जा सकती। नवीन पुलिस चौकी हेतु प्रस्तावित चौकी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 7-10 हजार, थाने से दूरी 8 से 10 किमी, क्षेत्रफल 75 से 90 वर्ग किमी, प्रस्तावित चौकी क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में घटित भारतीय दंण्ड विधान अपराधों की औसत वार्षिक संख्या 75 से 100 होना आवश्यक है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

विकलांगों को पेन्शन प्रदाय करने बाबत

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

106. ( क्र. 1466 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगॉंव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितनी संख्या में नि:शक्तजन है? वर्तमान में कितनी संख्या में नि:शक्तों को पेन्शन प्रदाय की जा रही है, कितनी संख्या में नि:शक्त को पेन्‍शन प्रदाय करना शेष है? तथा शेष रहने का क्या कारण है? क्या नि:शक्त पेन्शन योजना अन्तर्गत नि:शक्त परिवार का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना अनिवार्य है। जिसके कारण कई परिवार नि:शक्‍त पेन्शन प्राप्त करने से वंचित है? यदि हॉं तो शासन द्वारा नि:शक्त पेन्शन योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला नियम समाप्त कर शतप्रतिशत नि:शक्तों को पेन्शन प्रदाय की जायेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : जिला खरगौन के भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 2180 नि:शक्तजन स्पर्श पोर्टल पर दर्ज है जिनमें 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले नि:शक्तजन भी सम्मिलित है। वर्तमान में 1754 नि:शक्तजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है को नि:शक्त पेंशन प्रदाय की जा रही है। नि:शक्तजन पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन की बाध्यता नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की बाध्यता नहीं होने के कारण कोई भी नि:शक्तजन पेंशन आवेदन लंबित नहीं है।

धार जिले में पुलिस कार्यवाही

[गृह]

107. ( क्र. 1468 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) धार जिले में जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन थाने में किन-किन धारा में कितने लोगों पर मामले दर्ज किए गए? उक्त कितने मामले आदिवासियों पर एवं कितने अन्य पर दर्ज किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के कितने मामलों में निपटारा हो चुका है? कितने कब से विचाराधीन हैं, कितने सजायाफ्ता हैं? (ग) धार जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पुलिस-स्टेशन में कितनों को पुलिस हिरासत में लिया गया? कितनों का मेडिकल चेकअप एवं अन्य जांचे की गई? कितनों के साथ हिरासत में मारपीट की गई? कितनों की पुलिस हिरासत में मौत हुई? पृथक-पृथक बताएं। (घ) जनवरी 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक धार जिले के किन-किन पुलिस स्टेशनों में कितनों पर पॉक्सो एक्ट लगाया, किस-किस पर धारा 188, 107, 151 के तहत प्रकरण दर्ज किए, कितनों पर जुएं-सट्टे चलाने, अवैध हथियार रखने, चोरी करने के नामजद मामले दर्ज किए? कुल कितनी राशि जब्त की गई? उक्त में कितने आदिवासी वर्ग से हैं एवं कितने अन्य वर्ग से?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

आरक्षित पदोन्‍नति के पद को अनारक्षित करना

[चिकित्सा शिक्षा]

108. ( क्र. 1469 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त चि.शिक्षा म.प्र.पत्र क्र.2568/स्था/राज/2019 भोपाल दिनांक-26/12/2019 एवं अधिष्ठाता गॉ.चि.महा.भोपाल पत्र-क्र.5253-58/एम.सी./13/2020 भोपाल दिनांक-29/12/2020 के अनुसार गठित समिति ने माना कि पैथोलॉजी विभाग में सह-प्राध्यापक के लिए अजजा के आरक्षित बैकलॉग पदोन्नति का रिक्त पद रोस्टर संधारण में त्रुटि कर अनारक्षित वर्ग से पूर्ति की गई? प्रश्‍न दिनांक तक भी उक्त त्रुटि को सुधार कर अजजा से पूर्ति नहीं किए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। उक्त पद को कब तक अजजा से पूर्ति की जाएगी? (ख) संविधान के किस अनुच्छेद, किस प्रचलित नियम-अधिनियम में सीधी भर्ती या अन्य प्रक्रिया द्वारा आरक्षित पदोन्नति पद को अनारक्षित में परिवर्तित करने का प्रावधान है? यदि नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर आदेश क्र. WP 22793/2021 Dr.Maneesh Sulya VS State of MP & others का पालन नहीं करते हुए कार्यालय संभागायुक्त भोपाल संभाग पत्र-क्र.9762-63 /विकास-2/2021 भोपाल दिनांक 29/10/2021 आरक्षित पदोन्नति पद को सीधी भर्ती की प्रक्रिया बताकर अजजा वर्ग के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) राजभवन म.प्र. द्वारा ACS चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. शासन को पत्र-क्र. 747-748/आरबीएसए/चि.शि.वि./2021 दिनांक 18 नवम्बर 2021 विषय- गॉ.चि.महा.भोपाल में बैकलॉग के पदों पर रोस्टर अनुसार पात्र सदस्य को नियुक्ति देने सम्बन्धी मांग पत्र का प्रेषकसे अग्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। यदि कार्यवाही नहीं की गई हो तो विधिसम्मत कारण बताएं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हां। रोस्‍टर का परीक्षण करने हेतु महाविद्यालय स्‍तर पर गठित समिति द्वारा रोस्‍टर का सुधार एवं परीक्षण किया जा रहा है। रोस्‍टर में संशोधन उपरान्‍त आरक्षित बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासन के नियमानुसार किसी भी परिस्थिति में आरक्षित वर्ग के पदों को अनारक्षित पद से भरा नहीं जा सकता है एवं न ही संविधान के किसी भी प्रचलित अनुच्‍छेद/अधिनियम में आरक्षित पद को अनारक्षित पद में परिवर्तन करने का प्रावधान है। शासन नियम का पूर्णत: पालन किया जा रहा है। माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर में दायर याचिका डब्‍ल्‍यू पी.क्रमांक 22793/2021-डॉ. मनीष सुल्‍या विरूद्ध मध्‍यप्रदेश शासन एवं अन्‍य में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2021 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। प्रकरण में संस्‍था की 62 वीं कार्यकारिणी समिति के एजेण्‍डा बिंदु क्रमांक 10 में निर्णय लिया गया है कि पैथोलॉजी विभाग के विषय के सह प्राध्‍यापक के बैकलॉग के एक रिक्‍त पद पर अनुसूचित जनजाति की पूर्ति अपना कर, विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। उक्‍त विषय में संभागायुक्‍त, भोपाल संभाग भोपाल के निर्देशानुसार रोस्‍टर त्रुटियों का परीक्षण एवं सुधार होने के पश्‍चात् रोस्‍टर का अंतिम प्रारूप प्राप्‍त होने पर संशोधन अनुमोदन होने के पश्‍चात् कार्यकारिणी में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। आरक्षित वर्ग के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। (ग) प्राप्‍त पत्र पर कार्यवाही प्रचलन में है।

ठगी और नशीलों पदार्थो की तस्‍करी

[जेल]

109. ( क्र. 1473 ) श्री महेश परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 10/11/2021 को राज्य साइबर सेल भोपाल ने उज्जैन सेंट्रल जेल के अंतर्गत ठगी के मामले में प्रकरण दर्ज़ कर जांच शुरू की है? (ख) क्या उपअधीक्षक, सहायक जेलर, सिपाही उक्त मामले में भोपाल अटैच किए गए हैं? यदि हाँ, तो ठगी के आरोपी साइबर ठग अमर अग्रवाल ने कौन-कौन से अधिकारियों पर जेल के अंदर लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन ठगी का आरोप लगाया था?          (ग) क्या दिनांक 27/11/2021 कोई सिपाही जेल के अंदर मोबाइल फोन व नई सिम ले जाते हुए पकड़ाया गया है? यदि हाँ, तो 800 रुपए की नशे (चरस) की पुड़िया बाहर से लाकर जेल में बंद बंदियों को 1500 रुपए में बेचने का मामला प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) क्या डीजीपी जेल को उज्जैन सेंट्रल जेल की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि नहीं है, तो पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की नशीले पदार्थों को तस्‍करी में पुलिस की संलिप्तता प्रमाणित करती है? (ङ) क्या उक्त मामले में सरकार ने आईपीएस अफसर, वरिष्ठ अधिकारी की प्रशासनिक लापरवाही को लेकर अभी तक कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही करेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जेल विभाग की सूचना पर थाना सायबर सेल एवं हाईटेक अपराध, भोपाल ने दिनांक 03/11/2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा-66, 43 एवं भा.द.सं., 1860 की धारा 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जॉंच प्रारम्‍भ की है।   (ख) जी हाँ। दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार किसी अधिकारी का उल्‍लेख नहीं है। जॉंच सायबर सेल द्वारा की जा रही है। (ग) जी हाँ। नशे की पुड़िया की समाचार सही है। मोबाईल फोन ले जाने वाले प्रहरी को निलंबित किया गया है एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जा रही है। संबंधित प्रहरी के विरूद्ध पुलिस थाना, भैरवगढ़ में अपराध क्रमांक 0733, दिनांक 01/12/2021, कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 42 एवं 54 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इसी तरह नशे की पुडि़या (चरस) ले जाने वाले 03 प्रहरियों को निलंबित कर विभागीय जॉंच की जा रही है। उक्‍त तीनों प्रहरियों के विरूद्ध थाना भैरवगढ़ में अपराध क्रमांक 0734, दिनांक 01/12/2021, स्‍वापक औषधी और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्‍ट) , 1985 की धारा-8, 20 एवं 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। (घ) जेल विभाग द्वारा न सिर्फ केन्‍द्रीय जेल, उज्‍जैन बल्कि संपूर्ण मध्‍यप्रदेश की जेलों की निगरानी की जा रही है। किसी भी व्‍यक्ति को, चाहे वह जेल कर्मचारी हो अथवा बंदी बिना समुचित तलाशी जेल प्रवेश नहीं दिया जाता है। निगरानी हेतु जेलों पर सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे लगाए गए हैं। जेल मुख्‍यालय, भोपाल के कंट्रोल रूम से भी सी.सी.टी.व्‍ही. के माध्‍यम से निगरानी की व्‍यवस्‍था है। पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों की संलिप्‍तता का प्रश्‍न उपस्थित नहीं है। (ड.) उपरोक्‍त मामले में समुचित एवं त्‍वरित कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं है।

आदिवासियों की हत्या पर कार्यवाही

[गृह]

110. ( क्र. 1476 ) श्री सुनील उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) गुलसी बिछुआ थाना जिला छिन्दवाड़ा में 22 सितंबर 2014 को दो निहत्ते आदिवासी मवासी अति पिछड़े निर्दोष एक महिला एवं एक पुरुष को वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से गोली मार कर हत्या की थी। (ख) पुलिस थाना बिछुआ एफ.आई.आर. क्रमांक अपराध क्रमांक 237 दिनांक 22/09/2014 धारा 147, 148, 149 एवं 302 कायम किया गया था, जिसकी जांच मजिस्ट्रियल तत्कालीन ए.डी.एम. श्री रत्नाकर झा ने की थी? जांच में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को दोषी पाया गया था? (ग) क्या गुलसी गोलीकांड के हत्यारे जो खुलेआम घूम रहे हैं उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई उनके विरुद्ध कब तक गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 22/09/2014 को अवैध सागौन कटाई के आरोपियों को पकड़ने गये वन अमले और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ में वन विभाग के अमले द्वारा की गई गोलीचालन से दोनों ग्रामीण क्रमशः 01) संगीता पति नरेश उम्र लगभग 35 वर्ष एवं 02) श्यामराव पिता मुन्नुसिल्लू उम्र 55 वर्ष दोनों निवासी ग्राम गुलसी थाना बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा की मृत्यु हो गई थी। (ख) पुलिस थाना बिछुआ में घटना के संबंध में अपराध क्रमांक 237 दिनांक 22/09/2014 धारा 147, 148, 149 एवं 302 भादवि कायम किया गया था। उक्त घटना की मजिस्ट्रीयल जॉंच एडीएम श्री रत्नाकर झा द्वारा की गई थी। मजिस्ट्रीयल जॉंच उपरान्त शासन द्वारा मंत्रिपरिषद की समिति की अनुशंसा पर भादवि की धारा 198 के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही में छूट के आधार पर प्रकरण में खात्मा क्रमांक 24/19 कता कर, न्यायालय पेश किया गया, जो विचाराधीन है। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित घटना के संबध में प्रश्नांश (ख) की उत्तर टीप अनुसार वैधानिक कार्यवाही की गई है।

डेयरी फेडरेशन 2012 भर्ती प्रक्रिया

[पशुपालन एवं डेयरी]

111. ( क्र. 1477 ) श्री सुनील उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) डेयरी फेडरेशन 2012 भर्ती प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची दिनांक 15 एवं 17/10/2013 के उम्मीदवारों द्वारा दुग्ध महासंघ कार्यालय में जमा किये बायोडाटा की सूची दिनांक सहित एवं क्या इन उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हां तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) ग्वालियर दुग्ध संघ तकनीशियन अपिव के 01 पद हेतु मैरिट सूची जारी की गई थी तो क्या उक्त पद की प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी? यदि हां तो सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) दुग्ध महासंघ से संबद्ध दुग्ध संघों में 1996 से 2019 तक व्यापार शिक्षु (ट्रेड एप्रेंटिस) प्रशिक्षणार्थियों की सूची दुग्ध संघवार प्रदान करें एवं क्या फेडरेशन के कर्मचारी भरती सेवा उपनियम 18 (1) के नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां तो सूची एवं आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें यदि नहीं तो क्यों? (घ) व्यापार शिक्षु प्रशिक्षणार्थी विगत कई वर्षों से वर्तमान तक श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से दुग्ध संघों में कार्यरत हैं क्या उन्हें उपनियम 18 (1) के नियमानुसार नियमित पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं? यदि हां तो सूची एवं आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) दिनांक 15.10.2013 एवं 17.10.2013 को जारी पदवार प्रतीक्षा सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार। उक्‍त प्रतीक्षा सूची में उल्‍लेखित किसी भी अभ्‍यार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। दिनांक 17.10.2013 को व्‍यापम भर्ती प्रक्रिया की वैद्यता समाप्‍त होने के कारण आगामी संपूर्ण कार्यवाही निरस्‍त की गई तथा उक्‍त सूची में से किसी भी अभ्‍यार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। दुग्‍ध संघों में व्‍यापार शिक्षुओं (ट्रेड एप्रेंटिस) को नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर नियुक्तियां दी जाती है। (घ) दुग्‍ध संघों में ठेका श्रमिक के माध्‍यम से ट्रेड एप्रेंटिस रखने का प्रावधान नहीं है। दुग्‍ध संघों में व्‍यापार शिक्षुओं (ट्रेड एप्रेंटिस) को नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर नियुक्तियां दी जाती है।

घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू वर्ग का उत्थान

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

112. ( क्र. 1479 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू जनजाति के उत्थान हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं इनके क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों के चयन संबंधी शासनादेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। ग्वालियर जिला में कौन-कौन सी जातियां विमुक्त घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू जनजाति की श्रेणी में आती हैं? क्या शासन प्रशासन द्वारा ग्वालियर जिले में इनका सर्वे कराया गया हैं? यदि हाँ तो ग्वालियर शहर एवं विकासखंड डबरा मुरार, घाटीगांव एवं भितरवार में इनकी संख्या कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्ष 2018-19 से 2021-22 में ग्वालियर जिला के घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू बस्तियों में किये गए विकास कार्यों एवं आवास तथा हितग्राहियों को रोजगार हेतु प्रदाय अनुदान राशि की विस्तृत जानकारी वर्षवार देवेंl (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त वर्षों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितताओं की वर्षवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी? प्रश्‍न दिनांक तक कितनी निराकृत की गयीं? शेष लंबित शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं हुआ?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। विमुक्त घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू जातियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। जी नहीं। सर्वे के अभाव में जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।


मरीजों के उपचार की व्यवस्था

[चिकित्सा शिक्षा]

113. ( क्र. 1484 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेडीकल कॉलेज शिवपुरी में किन-किन फैकल्टी के विशेषज्ञों की पदस्थापना की गई है? फेकल्टीवार स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की जानकारी विशेषज्ञों के नामवार व पदवार दें?                                      (ख) वर्तमान में किन-किन रोगों का उपचार प्रारंभ हो गया है व कौन-कौन सी जांच की सुविधा उपलब्ध है? विगत एक वर्ष में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने मरीजों के किन-किन रोगों के ऑपरेशन मेडीकल कॉलेज में किए गए?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी की फेकल्‍टीवार स्‍वीकृत, कार्यरत एवं रिक्‍त पदों की जानकारी विशेषज्ञों के नामवार व पदवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान में चिकित्‍सालय में रोगों के उपचार, जांच की सुविधा तथा विगत एक वर्ष से प्रश्‍न दिनांक तक हुए विभागवार ऑपरेशन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनसठ"

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण

[गृह]

114. ( क्र. 1488 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न थानों के १ जनवरी १७ के पश्चात् फर्जी जाति प्रमाण पत्र अंकसूचियॉं एवं अन्य फर्जी दस्तावेज के आधार पर कितने प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त अवधि में उक्त दर्ज प्रकरणों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें जाली दस्तावेज के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त की है? (ग) उक्त अवधि में उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों की डायरियाँ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं तथा कितनों की शेष हैं? (घ) प्रदेश में विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज होने के पश्चात कितने दिनों में पंजीकृत प्रकरणों की डायरी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है तथा प्रदेश में उक्त अवधि में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनकी डायरी विभाग द्वारा तय सीमा के बावजूद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तु्त नहीं की गई? इस संबंध में कितने पुलिस कर्मियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? उनके नाम सहित जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' अनुसार(घ) विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज होने के पश्चात डायरी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई निर्दिष्ट प्रावधान नहीं हैं। प्रकरण की कायमी के पश्‍चात विभिन्न स्तरों जैसे रिमाण्ड, न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने आदि पर डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। धारा 167 द.प्र.स. के अंतर्गत वर्गीकृत प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण करने की समय-सीमा वर्णित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है।


निवाड़ी में जिला कार्यालय खोले जाना

[सहकारिता]

115. ( क्र. 1491 ) श्री अनिल जैन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) क्‍या निवाड़ी जिले का गठन दिनांक 01 अक्टूबर 2018 को हो चुका था? यदि हां तो प्रश्‍न दिनांक तक जिला कार्यालय प्रारम्भ क्यों नहीं हो सका? (ख) क्या अभी भी स्थापना और वित्तीय कार्य टीकमगढ़ जिले से संचालित किया जा रहा है। यदि हां तो यह व्यवस्था निवाड़ी जिले में कब तक कर दी जायेगी?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हां। निवाड़ी जिले में विभाग के कार्यालय एवं अमले की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया, परन्तु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से जिला कार्यालय प्रारंभ नहीं हो सका है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

व्यापम परीक्षा के सम्बन्ध में

[गृह]

116. ( क्र. 1494 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) एस.टी.एफ. द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किए गए कितने प्रकरणों पर खात्मा लगवाया गया, जबकि वह संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट पर दर्ज किए गए थे? ऐसे में इन प्रकरणों पर किस आधार पर खात्मे की कार्यवाही की गई? (ख) क्या व्यापम घोटाले में पीएमटी-2012 तथा पीएमटी-2013 की परीक्षा में व्यापम द्वारा जांच में पाए गए रोल नंबर सेटिंग्स पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए? यदि हां तो बताएं कि पीएमटी-2007 से 2011 तक रोल नंबर सेटिंग्स पर प्रकरण क्यों नहीं किए गए? (ग) माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यापम घोटाले में विधानसभा में जून-2013 में प्राप्त किस गुमनाम पत्र का जिक्र किया था? उस संदर्भ में अभी तक क्या अनुसंधान किया गया? यदि उल्लेखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मुख्यमंत्री महोदय के असत्य कथन का व्यापम की जांच को भ्रमित करने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एस.टी.एफ. द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किए गए प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में खात्मा की कार्यवाही नहीं की गई। (ख) जी नहीं, पीएमटी परीक्षा 2012 तथा 2013 की परीक्षा में मात्र रोल नम्बर सेटिंग पर प्रकरण दर्ज नहीं किया। रोल नम्बर सेटिंग, नकल कराना, अवैध रूप से उक्त कार्य हेतु पैसे के लेन-देन के प्रमाण एवं अन्य साक्ष्य पर से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। पी.एम.टी. परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग्स संबंधी प्रकरणों में म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. 1277/ सीएमएस/पीआरएस / 2019 भोपाल दिनांक 01/08/19 में मार्गदर्शी निर्देश दिये गये थे। प्रकरणों में सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध न होने से अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये जा सके। (ग) माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस गुमनाम पत्र का उल्लेख व्यापम मुद्दे पर संबोधन के दौरान किया था वह पत्र अपराध शाखा इंदौर में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उल्लेखित सूचनाओं को विकसित करते हुए थाना राजेन्द्र नगर जिला इंदौर, म.प्र. में अपराध क्रमांक 539/2013 दिनांक 07.07.2013 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका क्रमांक 372/2015 में दिनांक 09.07.2015 को पारित निर्णय के परिपालन में सी.बी.आई. को सुपूर्द किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं।

पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृ‍त्ति योजना

[जनजातीय कार्य]

117. ( क्र. 1500 ) श्री हर्ष यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग में पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सागर संभाग में कितने विद्यार्थियों का भुगतान वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक लंबित है? (ख) क्‍या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के अंतर्गत अनेक विद्यार्थियों द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र लगाकर छात्रवृत्ति प्राप्‍त की गई है? (ग) यदि हां तो प्रश्नांश (ख) के तहत कितने विद्यार्थियों द्वारा गलत आय प्रमाण पत्र लगाकर छात्रवृत्ति प्राप्‍त की गई है तथा कितने विद्यार्थियों को दो बार राशि का भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के तहत शासन / विभाग को हुई क्षति की पूर्ति के लिए क्‍या कार्यवाही की जा रही है? इसके लिए कौन जिम्‍मेदार हैं? विभाग सं‍बंधितों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) सागर संभाग अंतर्गत लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की जिलेवार संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान तक गलत आय प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृति प्राप्‍त करने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (ग) एवं (घ) निरंक।

परिशिष्ट - "साठ"

उचित मूल्‍य की दुकान के विक्रेताओं के संबंध में

[सहकारिता]

118. ( क्र. 1508 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों के विक्रेताओं को शासन द्वारा प्रधानमंत्री कल्‍याण योजना के अंतर्गत कमीशन राशि प्रति क्विंटल के मान से प्रदान की जाती है? यह योजना कब से संचालित है? विक्रेताओं को कब तक का कमीशन प्रदान किया जा चुका है? यदि कमीशन नहीं दिया गया है तो क्‍या कारण है? कब तक विक्रेताओं के खाते में प्रदान किया जावेगा? (ख) सहकारिता विभाग द्वारा नियुक्‍त विक्रेताओं से खाद्यान्‍न अमानत राशि के रूप में एक लाख रूपये नगद जमा कराये जाते हैं? वर्तमान में इस राशि की क्‍या स्थिति है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रधान मंत्री गरीब कल्‍याण योजना का संचालन अप्रैल 2020 से किया जा रहा है। योजना के संचालन से प्राप्‍त होने वाला कमीशन विक्रेता को प्रदान न किया जाकर संबंधित सहकारी संस्‍था को प्रदान किया जाता है। परंतु खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक 404/प्र.स.खाद्य/2021 दिनांक 29.06.2021 के संदर्भ में आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थायें म.प्र. के पत्र क्र./साख/एपी/386/ 2021/2509 दिनांक 07.09.2021 से उपरोक्‍त योजना से प्राप्‍त कमीशन की 1/3 राशि संबंधित विक्रेता को देने के आदेश किये गये हैं। खाद्य विभाग से प्राप्‍त कमीशन का 1/3 राशि का भुगतान संबंधित विक्रेताओं को किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियारत है। (ख) सहकारिता विभाग द्वारा विक्रेताओं से कोई राशि जमा नहीं कराई जाती। विक्रेताओं के नियोक्‍ता सहकारी संस्‍था द्वारा सुरक्षा राशि के रूप में विक्रेताओं से राशि जमा कराई जाती है। जमा राशि का विवरण संलग्न परि‍शिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकसठ"

खाद बीज के संबंध में

[सहकारिता]

119. ( क्र. 1512 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्‍या किसानों को खाद डी.ए.पी. यूरिया किसान की आवश्‍यकतानुसार मिल रही है? यदि हां तो प्रति एकड़ कितनी मात्रा प्रदाय की जा रही है और यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) क्‍या खाद क्रय हेतु किसानों को सरकार द्वारा अलग से ब्‍याज रहित राशि उपलब्‍ध कराई गई है? यदि हां तो कितनी-कितनी और यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) सहकारी समितियों द्वारा सूक्ष्‍म एवं लघु किसानों को क्‍या-क्‍या कृषि सुविधाऐं शासन द्वारा दिये जाने का प्रस्‍ताव है और उसे सरलीकरण किये जाने हेतु शासन द्वारा किस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं? स्थिति बतावें। (घ) सहकारी समिति द्वारा कृषि कार्य हेतु खाद, बीज, कृषि उपकरण क्रय किये जाने के लिये कितना ऋण उपलब्‍ध कराती है एवं उसके लिये क्‍या प्रक्रिया है एवं शासन द्वारा कितनी छूट दी जा रही है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हां। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 में उर्वरक क्रय हेतु भूमि सीमा निर्धारित नहीं होने से प्रति एकड़ उर्वरक क्रय मात्रा निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग में उर्वरक क्रय हेतु किसानों को अलग से ब्‍याज रहित राशि उपलब्‍ध कराने की कोई योजना संचालित नहीं है। राज्‍य शासन द्वारा अलग से ब्‍याज रहित राशि उपलब्‍ध नहीं कराई जाती। सहकारी संस्‍थाओं के माध्‍यम से समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों को अल्‍पकालीन कृषि ऋण शून्‍य प्रतिशत ब्‍याज दर पर उपलब्‍ध कराया जाता है। (ग) उत्‍तरांश '' अनुसार। सहकारी समितियों द्वारा सूक्ष्‍म एवं लघु किसानों सहित सभी किसानों को कृषि आदान एवं ऋण सरलीकृत प्रक्रिया अंतर्गत उपलब्‍ध कराया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कृषि कार्य खाद, बीज, आदि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं कृषि उपकरण हेतु निर्धारित ऋणमान नीति के आधार पर ऋण उपलब्‍ध कराया जाता है। कृषकों को ऋण उपलब्‍ध कराने के लिये फसलवार, जिलेवार ऋणमान निर्धारित किया जाता है एवं तद्नुसार खाद, बीज आदि हेतु वित्‍त प्रदाय की कार्रवाई की जाती है, अल्‍पकालीन कृषि ऋण के लिये उत्‍तरांश '' अनुसार कृषकों को ब्‍याज में छूट दी जाती है।


अभिनव गृह निर्माण सहकारी संस्‍था भोपाल

[सहकारिता]

120. ( क्र. 1513 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) अभिनव गृह निर्माण सह.संस्‍था मर्या., वार्ड क्र. 26, भदभदा, बड़खेड़ी कलां, भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक आर.वी.डी. 263, दिनांक 18.02.82, खसरा क्रमांक 2854/2 के पंजीयन वर्ष में संस्‍‍था में कितने सदस्‍य थे तथा वर्तमान में कितने सदस्‍य हैं? (ख) क्‍या संस्‍था द्वारा उक्‍त भूखण्‍ड पर आज दिनांक तक कॉलोनी का निर्माण नहीं कर किसी भी सदस्‍य को भूखण्‍ड आवंटित नहीं किये गये? यदि हां तो कब तक कॉलोनी का निर्माण कर सदस्‍यों को भूखण्‍ड आवंटित किये जाएंगे?                                    (ग) क्‍या अभिनव गृह निर्माण सह.संस्‍था मर्या. द्वारा आस-पास की अन्‍य कॉलोनियों जैसे आधुनिक गृह निर्माण संस्‍था, खसरा क्रमांक 28/1/3/20, 21, 22-54 तथा अन्‍य आस-पास रहवासियों को आवागमन हेतु एप्रोच रोड सुनिश्चित नहीं की है तथा आसपास के रहवासियों के शासकीय रास्‍ते पर भी ''यह आम रास्‍ते नहीं है'' का बोर्ड लगाया गया है? यदि हां तो क्‍यों? (घ) क्‍या अभिनव गृह निर्माण सह.संस्‍था मर्या. द्वारा आस-पास की अन्‍य कॉलोनियों तथा रहवासियों के आवागमन हेतु एप्रोच रोड दी जाएगी तथा शासकीय रास्‍ते पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएगा? यदि हां तो कब तक और कहां से रोड दी जाएगी?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) पंजीयन वर्ष में संस्‍‍था में 200 सदस्‍य थे तथा वर्तमान में 137 सदस्‍य है। (ख) जी हां। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां। आधुनिक गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित भोपाल के द्वारा स्‍वीकृत कराये गये नक्‍शे के आधार पर पूर्व में आवागमन हेतु रोड निर्धारित किया गया है। संस्‍था से लगी अन्‍य कालोनी अवैध रूप से निर्मित है इनके पास न तो नगर निगम के एन.ओ.सी है और न ही भूमि पर व्‍यपवर्तन एवं ग्राम निवेश विभाग से स्‍वीकृत नक्‍शें के आधार पर बनाई गई कॉलोनियाँ है। अत: उक्‍त स्थिति के परिप्रेक्ष्‍य में संस्‍था की भूमि में से पक्‍का रास्‍ता दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्‍पा नियुक्ति

[जनजातीय कार्य]

121. ( क्र. 1516 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) किसी शासकीय शिक्षक के जुलाई 2018 के बाद सेवाकाल के दौरान मृत्‍यु होने पर उसके आश्रित को यदि वह शिक्षक पद की समस्‍त अर्हता रखता है तो किस पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति का नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उसे प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी जा रही है? यदि हां तो अब तक कितने आश्रितों को अब तक प्राथमिक शिक्षक के पदों पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई है? यदि हां तो अब तक कितने आश्रितों को अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या शिक्षक पद की योग्‍यता रखने के बाद भी किसी आश्रित को भृत्‍य और लिपिक के पद पर अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई है? यदि हां तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) म.प्र. शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/सी3-12/2013/1/3 दिनांक 29/09/2014 अनुसार धारित योग्‍यता एवं अर्हता के आधार पर सहायक ग्रेड-3, संविदा शाला शिक्षक, कार्यपालिक पद (ग्रेड-पे 2100) एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का नियम है। परन्‍तु म.प्र. राजपत्र दिनांक 08 अगस्‍त 2018 के अनुसार जुलाई 2018 से नवीन शिक्षक संवर्ग नियम 2018 प्रभावशील है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। उतरांश’’’’ अनुसार (ग) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। उतरांश ’’’’ अनुसार।      (घ) जी हां। उत्‍तरांश ’’’’ अनुसार।

संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) से प्रदाय राशि

[जनजातीय कार्य]

122. ( क्र. 1517 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विशेष केन्‍द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) से म.प्र. राज्‍य केन्‍द्र सरकार के द्वारा वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी रा‍शि प्रदाय की गई? प्रदाय राशि कब-कब, किन-किन जिलों को कितनी-कितनी दी गई? मण्‍डला जिले में इस राशि से कब-कब, कौन-कौन से कार्य करवाये गए, इन कार्यों की पूर्णता अपूर्णता की स्थिति के साथ विस्‍तृत जानकारी बतावें। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक मण्‍डला जिले से उपरोक्‍त मदों हेतु किन-किन कार्यों के प्रस्‍ताव भेजे गए? क्‍या भेजे गए प्रस्‍तावों की राशि मण्‍डला जिले को प्रदाय की गई है? यदि हां तो कब और कितनी राशि प्रदाय की गई? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक यह राशि मण्‍डला जिले को प्रदाय की जाएगी? (ग) प्रदेश में कार्यरत परियोजना सलाहकार मंडलों में अध्‍यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई है? इसके क्‍या कारण है और कब तक नियुक्ति कर दी जाएगी? क्‍या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित मदों के प्रस्‍ताव राज्‍य स्‍तर पर बिना जिलो की सहमति लिए संशोधित या निरस्‍त किये जाते है एवं राज्‍य स्‍तर पर ही जिलों के लिए कार्य निर्धारित किये जाते हैं? यदि हां तो क्‍या जिला स्‍तर पर परियोजना सलाहकार मंडलों का गठन औचित्‍यहीन है? क्‍या परियोजना सलाहकार मंडलों को अधिकार विहीन कर दिया गया है? यदि नहीं तो वर्तमान में इनके क्‍या-क्‍या अधिकार है? विस्‍तृत जानकारी बतावें। (घ) क्‍या यह सही है कि आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत राज्‍य को प्रदाय राशि के लिए टीएसी का गठन किया जाना अनिवार्य है एवं जिलों में भी टीएसी का गठन किया जाना चाहिए? यदि हां तो वर्तमान में प्रदेश में एवं जिलों में गठित टीएसी में कौन-कौन सदस्‍य व पदाधिकारी है, नाम पदनाम सहित बतावें? क्‍या उपरोक्‍त मदों के तहत जिलों में कराए जाने वाले कार्यों की राशि राज्‍य स्‍तर से सीधे ही संबंधित विभागों को प्रदाय कर दी जाती है यदि हां तो क्‍यों? क्‍या ऐसा करने से परियोजना सलाहकार मंडल का इस राशि के सही उपयोग की निगरानी करने या समय पर कार्य पूरा करवाने के अधिकारों का हनन हुआ है? यदि हां तो क्‍या आगामी समय से इस राशि को परियोजना सलाहकार मंडल के माध्‍यम से जिलों के संबंधित विभागों को प्रदाय किये जाने की व्‍यवस्‍था पुन: प्रारंभ की जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'एक', 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है।           (ख) मण्डला जिले से वर्ष 2018-19 में भेजे गये प्रस्तावों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'चार' पर एवं भारत सरकार से स्वीकृत प्रस्तावों के विरूद्ध प्रदाय राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'दो' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) परियोजना सलाहकार मण्डलों के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष भाग प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में जी नहीं। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न के शेष भाग के परिप्रेक्ष्य में जी हाँ। प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 118/52/2013/डी.एम.सी./4 दिनांक 02.02.2013 द्वारा निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया अनुसार, आई.एफ.एम.आई.एस. व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लोक सेवा केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक सेवा प्रबन्धन]

123. ( क्र. 1520 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितने लोक सेवा केन्‍द्र संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोकसेवा केन्‍द्र संचालन के क्‍या नियम/निर्देश/आदेश हैं? (ग) विदिशा जिले में कितने लोकसेवा केन्‍द्र किस-किसके द्वारा संचालित किये जा रहे है? लोकसेवा केन्‍द्रों में 1 अप्रैल 2019 से कितने आवेदन प्राप्‍त हुए है? कुल कितने का निराकरण किया कितने स्‍वीकृत/अस्‍वीकृत हुए हैं?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) भोपाल संभाग में 1 अप्रैल 2019 से कुल 44 लोक सेवा केन्‍द्र संचालित हो रहे हैं। (ख) लोक सेवा केन्‍द्रों के संचालन हेतु जारी मॉडल आर.एफ.पी. की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘’’’ अनुसार है। (ग) विदिशा जिले में 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक 11 लोक सेवा केन्‍द्र तथा 01 फरवरी 2020 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक नवीन गठित तहसील विदिशा शहरी को सम्मिलित करते हुए कुल 12 लोक सेवा केन्‍द्र संचालित हो रहे है। लोक सेवा केन्‍द्र संचालकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘’’’ अनुसार है। लोक सेवा केन्‍द्रों में 01 अप्रैल 2019 से 12 दिसम्‍बर 2021 तक 301225 आवेदन प्राप्‍त हुए। 294898 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। 278020 आवेदन स्‍वीकृत हुए एवं 16878 आवेदन अस्‍वीकृत हुए है।

किसान दुर्घटना बीमा की जानकारी

[सहकारिता]

124. ( क्र. 1521 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा क्‍या है? कितनी राशि का बीमा किया जाता है? क्‍या इस योजना में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में केसीसी धारक किसानों का दुर्घटना बीमा किया जाता हैं? इसका संचालन कब से किया जा रहा है?            (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस योजना में किसान से कितनी राशि प्रीमियम ली जाती है और कितनी राशि बैंक या शासन द्वारा दी जाती है? इसे तय कैसे किया जाता है? आदेश/निर्देश/नियम बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ बीमा योजना में जिस कंपनी के माध्‍यम से किसानों का दुर्घटना बीमा किया जाता है उस कंपनी का चयन की प्रक्रिया क्‍या है? चयन प्रक्रिया के नियम/निर्देश/आदेशों का विवरण बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में 01 अप्रैल 2015 से प्रश्‍नांकित अवधि तक किसान दुर्घटना योजना में किस कंपनी से किस दर पर बीमा किया गया है? जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों के द्वारा किस बीमा कम्‍पनी से किस दर पर कितने किसानों का बीमा किया गया और कितनी राशि का भुगतान बीमा कम्‍पनी को किया गया है? जिला बैंकवार, वर्षवार कृषकों की संख्‍या एवं राशि उपलब्‍ध करावें। (ड.) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उपरोक्‍त वर्षों में किस जिले में कितने किसानों को दुर्घटना बीमा के लिए आवेदन किया और कितने क्‍लेम स्‍वीकृत हुए और कितने अस्‍वीकृत तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार, जिलेवार किसानों की संख्‍या सहित बतावें?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों का दुर्घटना बीमा किया जाता है। नाबार्ड के निर्देशानुसार योजना अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डधारी का राशि रूपये 50 हजार का बीमा किया जाता है। जी हां। दिनांक 01.02.2002 से लागू। (ख) प्रीमियम राशि में से एक तिहाई ऋणी कृषक सदस्‍य से तथा दो तिहाई राशि संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था द्वारा वहन की जाती है। नाबार्ड के निर्देश दिनांक 02.12.2009 के आधार पर उक्‍तानुसार प्रीमियम राशि ली जाती है। नाबार्ड के निर्देश की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है(ग) दुर्घटना बीमा हेतु बीमा कंपनी का चयन जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कर या सीमित निविदा से कोटेशन प्राप्‍त कर किया जाता है। इस संबंध में नाबार्ड या अपेक्‍स बैंक के नियम/निर्देश/आदेश नहीं है। (घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है।

गृह निर्माण सहकारी समिति में अनियमितता

[सहकारिता]

125. ( क्र. 1522 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) राजधानी भोपाल में विनायक परिसर बावड़िया कला स्थित डाक लेखा गृह निर्माण पंजीकृत सहकारी संस्‍था की नामवार एवं सदस्‍यवार विवरण देवें, जिसमें उनके सदस्‍यों द्वारा भू-खण्‍ड /आवास संस्‍था के सदस्‍यों को न दिये जाकर अन्‍य व्‍यक्तियों को दिये जाने की शिकायत प्राप्‍त हुई? (ख) क्‍या संस्‍था के भू-खण्‍ड/आवास सदस्‍यों की सहमति के बिना अन्‍य व्‍यक्ति‍यों को बेचे गये हैं? यदि हां, तो नियम एवं दस्‍तावेजों का विवरण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांकित संस्‍था के फ्लैट, संस्‍था के सदस्‍यों को न दिये जाकर बाह्य व्‍यक्तियों को बेच दिये जाने के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण बतावें? क्‍या संस्‍था के नामित सदस्‍यों को फ्लैट प्रदाय करवाये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) राजधानी भोपाल की किन-किन गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं में उनके नामित सदस्‍यों को छोड़कर अन्‍य व्‍यक्तियों को भू-खण्‍ड/भवन प्रदाय किये जाने की विभाग को शिकायतें प्राप्‍त हुई है? विभाग द्वारा इस पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। संस्‍था के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष श्री अजय डेविड एवं श्री राजेन्‍द्र पचौरी (बिल्‍डर) के विरूद्ध श्री आर.बी. दो‍हरे, श्रीमती शोभा मुच‍रीकर, श्रीमती उषा डाबर, श्रीमती सुनीता राठौर एवं श्री आशीष मुचरीकर, के द्वारा विनायक परिसर बावडियाकलां के संबंध में शिकायत प्राप्‍त हुई थी। (ख) जी हां। उपायुक्‍त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा शिकायत की जांच करने पर पाया गया है कि उत्‍तरांश '''' में उल्‍लेखित सदस्‍यों के पंजीकृत प्रकोष्‍ठों का विक्रय श्री अजय डेविड एवं श्री राजेन्‍द्र पचौरी (बिल्‍डर) द्वारा नियमों के विपरीत गैर सदस्‍यों को किया जाकर दोहरा विक्रय पत्र निष्‍पादित कर दिया गया है, जो कि संस्‍था की पंजीकृत उपविधियों के विरूद्ध है। उपविधि की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) उप पंजीयक सहकारी संस्‍थायें, जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/विधि/2012/3606 दिनांक 10-10-2012 से मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के अंतर्गत अधिक्रमित करते हुये संस्‍था का प्रभार लेने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्‍त किया गया है। उक्‍त आदेश में मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (11) के अंतर्गत संस्‍था के पदाधिकारी श्री अजय डेविड, श्री दीपचन्‍द्र सक्‍सेना एवं श्री आर.सी. गौर को संस्‍था के नवीन निर्वाचन में भाग लेने के लिये अपात्र घोषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में दोषी जाये गये तत्कालीन संस्था पदाधिकारियों / संचालकगण एवं मेसर्स पचौरी बिल्डर एंड डेवलपर्स प्रा. लि. के तत्कालीन प्रोप्राईटर श्री राजेन्द्र पचौरी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के निर्देश उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा संस्था प्रशासक को दिये गये है। दोहरे पंजीयन एवं गैर सदस्यों को विक्रय किये गये प्रकोष्ठ के पंजीयन निरस्त कराने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल को निर्देशित किया गया है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एफ.आई.आर. क्रमांक 0325 दिनांक 09.07.2021 के संदर्भ में

[गृह]

126. ( क्र. 1534 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) थाना महिदपुर जिला उज्‍जैन में दर्ज एफ.आई.आर. क्रमांक 0325 दिनांक 09.07.2021 में प्रश्‍न दिनांक तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी क्‍यों नहीं की गई? (ख) इनमें दर्ज आरोपियों द्वारा अवैध कॉलोनी काटकर आमजन को हानि पहुँचाई गई है तो भी इन पर मामूली धाराएं क्‍यों लगाई गई है? इस प्रकरण में धाराएं कब तक बढ़ाई जाएगी? (ग) कब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी? यदि नहीं तो इन्‍हें संरक्षण देने का कारण बतावें। (घ) दिनांक 09.07.2021 से प्रश्‍न दिनांक तक आरोपियों की गिरफ्तारी न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) अपराध क्रमांक 325/21 धारा 339 (ग) म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 में दर्ज किया गया है। इन धाराओं में दण्ड का प्रावधान अवधि 07 वर्ष से कम होने के कारण 07 आरोपियों को धारा 41 (क) द.प्र.स. के तहत सूचना-पत्र तामील कराये गये है। विवेचना जारी है तथा शेष के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ख) प्रकरण में धारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुरूप लगाई गई है। प्रकरण विवेचना में है, विवेचना में धारा में वृद्धि किये जाने संबंधी तथ्य सामने आने पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रकरण की विवेचना जारी है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर विधिवत कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्‍नांश ‘‘’’ में समाहित है।


नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण

[गृह]

127. ( क्र. 1535 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) प्र.क्र. 396 दि.09.08.2021 के (घ) उत्‍तर अनुसार प्रकरण में दि.06.08.2021 को सुनवाई की संभावना दर्शायी गयी थी, क्‍या इस दिनांक को सुनवाई हुई? इसके बाद कब-कब सुनवाई हुई?           (ख) प्रत्‍येक सुनवाई तिथि पर हुई कार्यवाही का विवरण देवें। (ग) म.प्र.शासन द्वारा स्‍थायी अधिवक्‍ता हर्ष परासर को विगत 3 वर्ष में कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? माहवार जानकारी देवें। क्‍या कारण है कि अधिवक्‍ता हर्ष पारासर म.प्र.शासन अति.पुलिस अधीक्षक जिला उज्‍जैन के पत्रों का उत्‍तर नहीं देते? शासन से भुगतान प्राप्‍त करके भी ये शासकीय कार्यों का निर्वहन क्‍यों नहीं करते? (घ) कार्यालय अति.पुलिस अधीक्षक उज्‍जैन द्वारा इन्‍हें (हर्ष परासर को) दि.01.03.2021 के बाद कितने पत्र लिखे गये? प्रत्‍येक पत्र की छायाप्रति देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न क्रमांक 396 दिनांक 09.08.2021 के (घ) के उत्तर अनुसार प्रकरण में दिनांक 06.08.2021 को सुनवाई की संभावना दर्शायी गई थी, किंतु इस दिनांक को सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 06.08.2021 के पश्चात सुनवाई नहीं हुई है। (ख) प्रश्‍नांश ‘‘‘‘ में समाहित है। (ग) म.प्र. शासन द्वारा स्थाई अधिवक्ता को विगत 03 वर्ष में कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रारंभ में प्रकरण में शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्कालीन स्थाई अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा को 8000/- की राशि का भुगतान दिनांक 20.03.2017 को किया गया था। म.प्र. शासन के स्थाई अधिवक्ता द्वारा अपने शासकीय कार्यों का निर्वहन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को पत्र दिनांक 01.03.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि ‘‘उपरोक्त मामला सुनवाई के लिए लंबित होकर दिनांक 19.03.2018 के बाद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री माननीय न्यायालय के समक्ष अपने नियम, विनियमन और प्रक्रिया के अनुसार मामले को सूचीबद्ध करती है।‘‘ (घ) म.प्र. शासन के स्थाई अधिवक्ता श्री सन्नी चौधरी को दिनांक 01.03.2021 के बाद कुल नौ पत्र लेख किये गये, जिनकी छायाप्रतियॉं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में दिनांक 19.03.2018 के बाद पेशी दिनांक 21.01.2022 नियत हो चुकी है।

नाबालिगों से दुष्‍कर्म प्रकरण संबंधी

[विधि एवं विधायी कार्य]

128. ( क्र. 1538 ) श्री बाला बच्चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्र. 4876 दिनांक 16.03.2021 के (क) व (ख) उत्‍तर के परिशिष्‍ट-अ जो प्रकरण दिनांक 01.04.2020 से 15.02.2021 के बीच Not Listed दर्शाये गये हैं दिनांक 16.02.2021 से 30.11.2021 तक उनमें कितनी तारीख लगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 15.02.2021 तक जो प्रकरण Not Listed रहे उनके जिम्‍मेदार विभागीय अधिकारियों तथा अधिवक्‍ताओं के नाम बतावें। इन पर कब तक कार्यवाही होगी? (ग) क्‍या कारण है कि नाबालिगों के दुष्‍कर्म से संबंधित मामलों में विभाग द्वारा त्‍वरित कार्यवाही नहीं की जा रही हैं? (घ) कब तक इन प्रकरणों का निराकरण होगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बड़वानी जिले में खेल सामग्री का वितरण

[जनजातीय कार्य]

129. ( क्र. 1539 ) श्री बाला बच्चन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले में खेल सामग्री वितरण में हुए घोटाले में क्‍या कोई जांच करवाई गई है (वर्ष 2020-212021-22) ? यदि हां तो इस संबंध में कार्यवाही का पूर्ण विवरण देवें। (ख) दिनांक 01-04-2020 से 30-11-2021 तक बड़वानी जिले में किन-किन फर्मों ने कितनी राशि की खेल सामग्री सप्‍लाई की है? फर्म नाम, सामग्री नाम, राशि सहित देवें। फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की प्रमाणित प्रति भी साथ में देवें? इनकी चयन प्रक्रिया विवरण देवें। (ग) इन फर्मों को जो राशि भुगतान की है लंबित है की जानकारी भी फर्मवार देवें। कितना T.D.S. काटा गया है साथ में देवें? यदि T.D.S. नहीं काटा गया तो इसके जिम्‍मेदारों के नाम, पदनाम सहित बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) गलत तरीके से फर्मों का चयन करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? फर्मों द्वारा अधिक राशि के बिल प्रस्‍तुत करने पर उनके विरूद्ध विभाग ने क्‍या कार्यवाही की है? इन बिलों को स्‍वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल द्वारा ''खेले इण्डिया-खिले इण्डिया'' के तहत प्रदत्‍त स्‍पोर्टस ग्रांट की राशि से बड़वानी जिले में वर्ष 2020-21 में खेल सामग्री क्रय की जॉंच कराई गई एवं वर्ष 2021-22 की जॉंच नहीं कराई गई। बड़वानी विकासखण्‍ड के विकासखण्‍ड स्‍त्रोत समन्‍वयक को क्रय हेतु अपने अधीनस्‍थों पर अनावश्‍यक दवाब डालने के कारण निलंबित किया गया एवं विकासखण्‍ड स्‍त्रोत समन्‍वयक पाटी, सेंधवा, राजपुर, ठीकरी, पानसेमल एवं निवाली के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु प्रस्‍ताव आयुक्‍त इंदौर संभाग इंदौर को प्रेषित किया गया। 97 जनशिक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।            (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र-''''एवं '''' अनुसार है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र भोपाल द्वारा खेल सामग्री क्रय संबंधी जारी निर्देशानुसार फर्मों का चयन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया गया। (ग) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। प्रत्‍येक शाखा के सचिव शाला प्रबंध समिति द्वारा पृथक-पृथक चेक के माध्‍यम से राशि रू. 20000/- से कम का भुगतान किया गया है। T.D.S का प्रावधान न होने से T.D.S. नहीं काटा गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) खेल सामग्री क्रय करने हेतु शाला प्रबंध समितियों को अधिकार है। इनके द्वारा गलत फर्म चयन करने का एवं अधिक राशि के बिल प्रस्‍तुत करने का तथ्‍य नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कुणाल फायनेंस, इंदौर द्वारा अधिक ब्‍याज वसूली

[गृह]

130. ( क्र. 1542 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर स्थित कुणाल फायनेंस 303 अपोलो स्‍क्‍वेयर, इंडस्‍ट्रीयल एस्‍टेट अपोजिट नारायण कोठी इंदौर द्वारा फाइनेंस कंपनी की आड़ में सूदखोरी करने पर विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जाएगी? इनके द्वारा दि. 01.01.17 से 30.11.2021 तक किन-किन को कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है? ऋणी नाम, ऋण दिनांक, माहवार किश्‍त राशि, ऋण अवधि सहित बतावें? (ख) क्‍या कारण है कि कुणाल फायनेंस इंदौर द्वारा तय सीमा से अधिक ब्‍याज ऋणियों से वसूला जा रहा है? इनके यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पी.एफ. नंबर, पी.एफ. जमा राशि नियोक्‍ता द्वारा की जानकारी देवें। (ग) इनकी अनियमितताओं व अधिक ब्‍याज वसूली जैसे कार्यों पर विभाग कब तक इन पर एफ.आई.आर. दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी करेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस गृह निर्माण सह.संस्‍था इंदौर पर कार्यवाही

[सहकारिता]

131. ( क्र. 1543 ) श्री सुनील सराफ : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस गृह निर्माण सहकारी संस्‍था इंदौर संबंधित प्रश्‍न पर विधान सभा में गलत जानकारी भेजने पर उपायुक्‍त एम.एल.गजभिये पर शासन ने प्रश्‍न दिनांक तक कार्यवाही क्‍यों नहीं की? इस संबंध में संयुक्‍त आयुक्‍त जगदीश कनोज ने जो पत्र लिखा उसकी प्रमाणित प्रति देवें। इन पर कब तक कार्यवाही होगी? (ख) वर्ष 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक जो भूखंड विक्रय हुए हैं उसकी सूची भूखंड विक्रयकर्ता नाम, क्रयकर्ता नाम, भूखण्‍ड नंबर सहित देवें। (ग) क्‍या कारण है कि प्र.क्र. 4910 दि. 22.03.2021 को (ख) उत्‍तर अनुसार जब किसी सदस्‍य को प्‍लाट विक्रय नहीं किए गए तो इतने प्‍लाट किस आधार पर विक्रय किए गए? (घ) वर्ष 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक संस्‍था के अध्‍यक्षों पर इस भ्रष्‍टाचार के लिए FIR कब तक कराई जाएगी? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण बतावें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विधानसभा प्रश्‍न की गलत जानकारी भेजने के तथ्‍य कार्यालय आयुक्‍त सहकारिता के संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में संयुक्‍त आयुक्‍त, श्री जगदीश कनोज द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) संस्‍था की मध्‍यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 59 के अंतर्गत जांच आदेशित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर वस्‍तुस्थिति ज्ञात हो सकेगी। (ग) एवं (घ) जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार।

पशुपालन विभाग की योजना

[पशुपालन एवं डेयरी]

132. ( क्र. 1544 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के अंतर्गत स्‍थानीय निवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित योजनाओं के अंतर्गत कितने आवेदन किन-किन के द्वारा प्राप्‍त हुए हैं और उन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है? आवेदनवार जानकारी की अद्यतन स्थिति बतावें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान पर मुर्रा पाडा प्रदाय, अनुदान पर नंदीसांड का प्रदाय, बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी ईकाई का प्रदाय, अनुदान पर बैकयार्ड कुक्‍कुट ईकाई का प्रदाय, एवं अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत स्‍थानीय निवासियों को लाभान्वित किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बासठ"

जानकारी उपलब्‍ध कराए जाने एवं दोषियों के प्रति कार्यवाही

[सहकारिता]

133. ( क्र. 1547 ) श्री कमलेश जाटव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्‍या जिला विपणन अधिकारी, म.प्र.राज्‍य विपणन संघ मर्या. जिला मुरैना से प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र.जा.प्र./2021-22/844 दिनांक 03.11.2021 द्वारा कोई जानकारी चाही गई थी? यदि हां तो जानकारी प्रश्‍न किये जाने के दिनांक तक क्‍यों अप्राप्‍त है? समय से जानकारी नहीं दिये जाने एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों को महत्‍व नहीं दिये जाने के विरूद्ध दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : जी हां, माननीय सदस्‍य द्वारा जिला विपणन अधिकारी को लिखा गया पत्र विपणन अधिकारी को सीधे न प्राप्‍त होकर उप संचालक कृषि के पत्र क्र./टी-3/उर्व./लक्ष्‍य/2021/6250, दिनांक 16.11.2021 से प्राप्‍त हुआ था, जिस पर जिला विपणन अधिकारी द्वारा पत्र क्र./खाद प्रशासन/471/2011, दिनांक 17.11.2021 से उप संचालक कृषि को जानकारी प्रेषित की गई। पुन: पत्र जिला कार्यालय कलेक्‍टर के पत्र क्र./34/शिकायत/विधायक प्रकोष्‍ठ/2021/11235, दिनांक 26.11.2021 से माननीय सदस्‍य का पत्र क्र./जा.प्र./21-22/844, दिनांक 03.11.2021 एवं पत्र क्र./882/मि.स/एफ-032/ज./2021-22, दिनांक 18.11.2021 से जिला विपणन अधिकारी मुरैना को प्राप्‍त हुआ था जिस पर जिला विपणन अधिकारी द्वारा पत्र क्र./खाद प्रशासन/509/2021, दिनांक 29.11.2021 से जिला कलेक्‍टर मुरैना को जानकारी प्रेषित की गई। जिला विपणन अधिकारी मुरैना द्वारा पत्र क्र./खाद प्रशासन/562/2021, दिनांक 10.12.2021 से माननीय सदस्‍य के निवास पर जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई तथा उक्‍त जानकारी पंजीकृत डाक से भी प्रेषित की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जानकारी उपलब्‍ध कराए जाने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[अनुसूचित जाति कल्याण]

134. ( क्र. 1548 ) श्री कमलेश जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या मुरैना/चंबल संभाग में आपके विभाग अंतर्गत स्‍थापित जिला कार्यालयों द्वारा शासन योजना, अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास नियम 2018 के संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जिले के अनु.जाति बाहुल्‍य आबादी वाले 100 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की कोई सूची तैयार की गई है? यदि हां तो उक्‍त सूची की छायाप्रति एवं वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न किये जाने के दिनांक तक संपूर्ण संभाग में कराए गए निर्माण कार्यों की कार्य स्‍वीकृति आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या कार्यालय अनु.जाति एवं जनजाति कार्य विभाग मुरैना के बिल क्र. 935 दिनांक 02.02.2018 राशि रूपये 75000.00 हजार के किये गये भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की गई है? यदि हां तो की गई समुचित कार्यवाही, नोटशीट, कोषालय को प्रस्‍तुत देयक एवं आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं तो उक्‍त संबंध में संबंधित के विरूद्ध प्रश्‍न पूछे जाने के दिनांक तक कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? कारण एवं नियम सहित जानकारी प्रदाय की जावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र. 587 दिनांक 28.07.2021 एवं स्‍मरण पत्र क्र. 663 दिनांक 26.08.2021 से कलेक्‍टर जिला मुरैना के माध्‍यम से कार्यालय जिला संयोजक अनु.जाति एवं जनजाति कार्य विभाग जिला मुरैना से तथा पत्र क्र. 875 दिनांक 08.11.2021 द्वारा संभागीय कार्यालय उपायुक्‍त अनु.जाति एवं जनजाति कार्य विभाग से कोई जानकारियां प्राप्‍त किये जाने हेतु उक्‍त कार्यालयों को कोई पत्र प्राप्‍त हुआ था? यदि हां तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त संबंध में जानकारी क्‍यों प्रदाय नहीं की गई? क्‍या विभाग द्वारा उक्‍त जानकारी नहीं दिये जाने के विरूद्ध दोषियों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जिला स्‍तर पर अनुसूचित जाति बाहुल्‍य आबादी वाले ग्रामों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है तथा कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ख) जी नहीं। भुगतान नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हां। कलेक्‍टर, मुरैना के पत्र क्रमांक 10/शि/विधा./प्रकोष्‍ट/2021/7707/02 दिनांक 07.09.2021 से जानकारी चाही जाने पर जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 24/आजाक/स्‍था/2021/1737 दिनांक 09.09.2021 से जानकारी प्रेषित की गई है। संभागीय उपायुक्‍त, जनजातीय कार्य एवं अनु. जाति विकास, चंबल संभाग, मुरैना के पत्र क्र. 1400 दिनांक 07.12.2021 से जानकारी प्रेषित की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नागदा में नवीन न्‍यायालय भवन का निर्माण

[विधि एवं विधायी कार्य]

135. ( क्र. 1551 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) नागदा में न्‍यायालय हेतु नवीन भवन निर्माण की प्रक्रिया किस स्‍तर पर विचाराधीन है इसके लिए किस स्‍थान का चयन किया गया है? और चयन की गई भूमि का सर्वे नं. व रकबा व कितनी राशि की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? (ख) नागदा न्‍यायालय के नवीन भवन निर्माण हेतु स्‍थान का चयन कर लिया गया है तो भवन निर्माण हेतु टेण्‍डर आमंत्रित किए गए है? यदि हां तो कब? क्‍या टेण्‍डर स्‍वीकृत कर कार्यादेश जारी कर दिए गए है? (ग) क्‍या नागदा में न्‍यायालय हेतु चयन की गई भूमि के संबंध में कोई आपत्तियां की गई है? यदि हां तो आपत्ति की छायाप्रति सहित आपत्तिकर्ता का नाम, पता सहित विवरण देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


अ.जा., अजजा वर्ग की राशि का वितरण

[अनुसूचित जाति कल्याण]

136. ( क्र. 1552 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 से दिनांक 30/11/2021 तक अनुसूचित जाति कल्‍याण एवं जनजा‍तीय कार्य विभाग द्वारा कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्‍वीकृत की गई? कार्य का नाम, राशि सहित विवरण दें। (ख) वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 से दिनांक 30.11.2021 तक नागदा -खाचरौद क्षेत्र अन्‍तर्गत किन-किन गांवों के अजा, अजजा बाहुल्‍य गांवों में विकास कार्य (मजरा टोला में) हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रस्‍ताव प्रेषित किए थे? इनमें से कितने स्‍वीकृत हुए? कितने लंबित हैं? लंबित का क्‍या कारण हैं? उज्‍जैन जिले की अन्‍य विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य एवं राशि का भी विवरण दें। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित प्रस्‍तावों पर क्‍या कार्यवाही की गई? किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि किस कार्य के लिए स्‍वीकृत कर दी गई है? गांव, ग्राम पंचायत सहित संपूर्ण विवरण दें। (घ) अजा-अजजा वर्ग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने की विभाग की जिले में क्‍या योजना है? इस हेतु कितने प्रस्‍ताव विभाग को प्राप्‍त हुए हैं? प्रश्‍नकर्ता द्वारा कितने प्रस्‍ताव प्रेषित किये थे? उनमें से कितने प्रस्‍ताव स्‍वीकृत किए गए हैं? स्‍वीकृत किए गए हितग्राहियों के नाम, पता सहित विवरण दें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अनुसार है। (घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिये विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने के लिये अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास मजरे टोलों को विद्युतीकरण एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्‍तार योजना नियम 2018 तथा म.प्र. अनुसूचित जनजाति बस्‍ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 है। प्रश्‍नाधीन अवधि में अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग में कुल 47 प्रस्‍ताव तथा जनजातीय कार्य विभाग में 05 प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं। प्रश्‍नकर्ता से कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त न होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 09/08/2021 में दी गई जानकारी

[विधि एवं विधायी कार्य]

137. ( क्र. 1553 ) श्री संजय यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी में न्‍यायालय की तत्‍कालीन व्‍यवस्‍था हेतु शासन द्वारा उपलब्‍ध भवन न्‍यायालय संचालन के लिए उपयुक्‍त नहीं है? एवं न्‍यायालय हेतु भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर अतिक्रमण है? (ख) यदि हाँ, तो शासन द्वारा आवंटित भू‍मि को अतिक्रमण मुक्‍त क्‍यों नहीं कराया जा रहा है? जबकि मुख्‍यमंत्री जी द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्‍त कराने हेतु कब-कब विभाग द्वारा कलेक्‍टर/एस.डी.एम. को पत्र जारी किए गए? प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि का आवंटन करने का भी लेख किया है, तो विभाग को निर्विवाद भूमि आवंटित हो गई है? यदि हां, तो आवंटन आदेश बतावें। यदि नहीं तो विभाग द्वारा कब-कब स्‍मरण पत्र जारी किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित समस्‍या को गंभीरता से लेते हुए राजस्‍व विभाग को आवंटित भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त कराने हेतु पुन: पत्र जारी करेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एन.सी.आर.बी. नई दिल्‍ली द्वारा विभिन्‍न अपराधों की जानकारी

[गृह]

138. ( क्र. 1556 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सांख्यिकी शाखा द्वारा NCRB, नई दिल्‍ली की विभिन्‍न अपराधों के संदर्भ में भेजे जाने वाली रिपोर्ट बतावें कि किस-किस अपराध में प्रदेश का देश में क्रम वर्ष 2018 से 2021 तक कौन से स्‍थान पर रहा? (ख) राज्‍य अपराध अभिलेख ब्‍यूरो द्वारा अप्रैल 2020 से नवम्‍बर 2021 तक प्रतिमाह प्रदेश के समस्‍त जिलों के प्राप्‍त आंकड़ों की जानकारी बतावें तथा पिछले पांच वर्षों में महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जन‍जाति पर अत्‍याचार में किस-किस जिले में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा किस-किस जिले में कितने प्रतिशत कमी रही? (ग) प्रदेश में अप्रैल 2020 से नवम्‍बर 2021 तक जिलाबदर करने हेतु जिलेवार कितनी अनुशंसा कलेक्‍टर महोदय को भेजी तथा कितनी पर स्‍वीकृति देते हुये जिलाबदर की कार्यवाही की गई इसका प्रतिशत भी बतावें? (घ) प्रदेश में अप्रैल 20 से नवम्‍बर 21 तक अपराध दर्ज करने हेतु कितने आवेदन प्राप्‍त हुये, इनमें से कितनों पर अपराध दर्ज किया गया, तथा शेष कितनों पर अपराध दर्ज नहीं किया गया? विवरण बतावें। (ड.) व्‍यापम घोटाले पर प्राप्‍त 1500 से अधिक आवेदन पर विवेचना 6 साल में भी पूरी क्‍यों नहीं हुई अभी भी आवेदन विवेचना के नाम पर लं‍बित क्‍यों है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली के द्वारा मुख्यतः भा.द.वि. अपराध, विशेष स्थानीय अधिनियम के अपराध, महिला अपराध, अनुसूचित जाति एवं जन जाति अपराध व बच्चों पर घटित अपराध रिपोर्ट में सम्मिलित रहती है। एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा अपराधों में प्रदेशों के क्रम की जानकारी पृथक से प्रकाशित नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2018 से 2021 तक अपराधों में प्रदेश के क्रम की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह प्रदेश के समस्त जिलों से प्राप्त आंकडों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01, परिशिष्‍ट-06, परिशिष्ट-’19’ में समाहित है। पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश के जिलों में महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरणों में प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के प्रकरणों में प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार, एवं अनुसूचित जन जाति पर अत्याचार के प्रकरणों में प्रतिशत वृद्धि एवं प्रतिशत कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-में समाहित (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार(घ) प्रदेश में अपराध दर्ज करने हेतु 318803 आवेदन प्राप्त हुये, इनमें से 21571 आवेदन पर अपराध दर्ज किया गया तथा 297232 आवेदन पर अपराध दर्ज नहीं किया गया। (ड.) व्यापम घोटाले के संबंध में कुल 1355 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 923 आवेदन पत्र नस्तीबद्ध एवं 43 शिकायतों में अपराध पंजीबद्ध किये गये। शेष 389 शिकायतों में एस.टी.एफ. द्वारा जॉंच की जा रही है।


प्रदेश में नि:शुल्‍क उपचार की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

139. ( क्र. 1559 ) श्री जितू पटवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर संभाग अन्‍तर्गत किस-किस शासकीय चिकित्‍सालयों में जनवरी 2020 से नवम्‍बर 2021 तक कोविड मरीज तथा डेंगू मरीज का नि:शुल्‍क (शासन द्वारा नीति में अनुबंधित छोड़कर) इलाज किया गया तथा उसमें सक्‍सेस रेट कितने प्रतिशत है? (ख) किस-किस शासकीय चिकित्‍सालयों में वर्ष 2015 से 2019 तक कितने इन्‍डोर तथा आउटडोर मरीजों का पूर्णत: नि:शुल्‍क इलाज किया गया तथा उसमें सक्‍सेस रेट कितने प्रतिशत है? (ग) क्‍या शासन ने कोई ऐसा प्रोफार्मा तैयार कर निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों से निर्धारित अंतराल से मंगवाया है जिससे उनमें जनता का नि:शुल्‍क उपचार महाविद्यालय के पी.जी. तथा यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश NRI कोटे में प्रवेश महाविद्यालय अध्‍यापक आदि की नियमित जानकारी प्राप्‍त हो सके यदि हां तो उस प्रोफार्मा की जानकारी देवें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) इंदौर सभाग में चिकित्‍सा शिक्षा विभाग के अधीन एम.वाय. चिकित्‍सालय इंदौर एवं चाचा नेहरू बाल चिकित्‍सालय में जनवरी 2020 से नवम्‍बर 2021 तक कोविड मरीजों एवं डेंगू मरीजों के नि:शुल्‍क इलाज एवं सेक्‍सेस रेट की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालयों में इन्‍डोर एवं आउटडोर मरीजों के पूर्णत: नि:शुल्‍क इलाज एवं सक्‍सेस रेट की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

प्रदेश में सूदखोरों से परेशान लोगों की जानकारी

[गृह]

140. ( क्र. 1560 ) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से नवम्‍बर 2021 तक सूदखोरों के आंतक से आत्‍महत्‍या करने की संख्‍या की वर्षवार जिलेवार विवरण बतावें कि किस-किस जिले में कितने-कितने सूदखोरों को बिना लायसेंस के धंधा कर रहे है चिन्हित कर लिया गया है? (ख) वर्ष 2017 से नवम्‍बर 2021 तक अवैधानिक सूदखोरो द्वारा आतंकित करना जोर जबरदस्‍ती से पैसे वसूलना मनमाना ब्‍याज लेना आदि को लेकर जिलेवार कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई तथा विवेचना के बाद कितनी शिकायतों पर प्रकरण दर्ज किया गया? (ग) भोपाल के आनंद नगर इलाके में घटित घटना के कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कितनों की गिरफ्तारी शेष है? इन पर किन-किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है तथा इस घटना के बाद प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ चलाये गये अभियान से प्राप्‍त परिणाम का विवरण देवें। (घ) सूदखोरों के खिलाफ आवेदन पर तत्‍काल प्रकरण दर्ज किया जाता है कि विवेचना में लिया जाता है सामान्‍यतया विभाग में किसी के खिलाफ शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के क्‍या निर्देश है तथा नवम्‍बर 2021 तक जिलेवार बतावें कि सूदखोरों के खिलाफ कितनी शिकायतें विवेचना में लंबित है? (ड.) पिछले पांच वर्षों में कितने पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्‍यों पर सूदखोरी के प्रकरण दर्ज किये गये?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इदाते आयोग के संबंध में

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

141. ( क्र. 1563 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भारत सरकार के इदाते आयोग के अनुसार विमुक्‍त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों की संख्‍या मध्‍यप्रदेश में 51 से बढ़ाकर 84 की जाना, ऐसी सिफारिश की है अगर की है तो जानकारी प्रदान करें। (ख) राज्‍य सरकार को कौन-कौन सी जातियां सम्मिलित करने की सिफारिश आयोग द्वारा की गई? जातिवार जानकारी प्रदान करें।        (ग) क्‍या राज्‍य सरकार को केन्‍द्र सरकार द्वारा उक्‍त वर्णित जनजातियों की वास्‍तविक जनसंख्‍या/स्‍थान जानने हेतु बेसलाइन सर्वे कराये जाने का कोई आदेश किया गया है जिसमें सर्वे का खर्चा केन्‍द्र सरकार देने वाली है? अगर ऐसा है तो जानकारी प्रदान करें। (घ) उक्‍त सर्वे एवं आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जावेगा?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के पृष्‍ठ क्रमांक 2 के लिस्‍ट 1 B एवं पृष्‍ठ क्रमांक 4 के लिस्‍ट 2B में उल्‍लेखित अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में समय-सीमा दी जाना सभंव नहीं है।

मादक पदार्थ के प्रकरण

[गृह]

142. ( क्र. 1565 ) श्री रक्षा संतराम सरोनिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 25-02-2021 - 26-02-2021 को रतलाम जिले के बिलपांक थाना के अंतर्गत मादक पदार्थ, अवैध हथियारों एवं नगद राशि का प्रकरण दर्ज किया गया था? यदि हां तो दोषी कौन थे? (ख) उक्‍त प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्‍या है? क्‍या प्रकरण को समाप्‍त कर दोषियों को मुक्‍त कर दिया गया है? यदि हां तो क्‍यों? विवरण देवें। (ग) क्‍या उक्‍त आरोपियों द्वारा ही उज्‍जैन के अंतर्गत शारदा होम्‍स कॉलोनी में सोने-चांदी की चोरी की गई थी, जिन्‍हें पुलिस द्वारा नलखेड़ा जिला आगर से गिरफ्तार किया गया था? यदि हां तो वर्तमान में दर्ज प्रकरण की क्‍या स्थिति है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। दिनांक 26.2.2021 को थाना बिलपांक पर अपराध क्रमांक 114/21 धारा 8/18, 20 एन.डी.पी.एस. ए क्ट 25, 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया है। प्रकरण में आरोपी अब्दुल राजिक पिता अब्दुल हकीन खान निवासी भेसादो रोड नलखेडा जिला आगर है। (ख) प्रकरण विवेचनाधीन है। आरोपी की तलाश जारी है। (ग) जी नहीं।

शस्‍त्र लायसेंस का समय-सीमा में निराकरण

[गृह]

143. ( क्र. 1575 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक 30.11.2021 तक की अवधि में शस्‍त्र लायसेंस के कितने-कितने प्रकरण शासन की स्‍वीकृति/आदेश हेतु किन-किन जिलों एवं संभागायुक्‍त कार्यालयों से शासन को प्राप्‍त हुए है? (ख) उपरोक्‍त के संबंध में उन प्राप्‍त प्रकरणों में से किस-किस जिले के कितने-कितने प्रकरणों के शस्‍त्र लायसेंस जारी कर दिए गए एवं शेष प्रकरण किन कारणों से निराकृत नहीं किये गये है और कब तक उनका निराकरण कर दिया जायेगा तथा भिण्‍ड जिले के कितने प्रकरण शस्‍त्र लायसेंस के स्‍वीकृति हेतु लंबित है? उनकी सूची प्राप्‍त दिनांक सहित देवें। (ग) क्‍या शासन को जिलों से प्राप्‍त होने वाले शस्‍त्र लायसेंस का निराकरण किये जाने के लिये कोई मापदण्‍ड, आदेश/निर्देश या मार्गदर्शिका है? यदि है तो प्रति उपलब्‍ध कराएं। (घ) क्‍या अधिकांश पुराने प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो किन कारणों से? वहीं नये प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है? यदि हां तो जितने भी प्रकरण शासन को प्राप्‍त हुए उन नस्तियों को मा.मंत्री जी की स्‍वीकृति हेतु समय-सीमा में नहीं भेजे जाने के कारण क्‍या है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भोपाल एवं इंदौर में पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली लागू किया जाना

[गृह]

144. ( क्र. 1576 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्‍या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने भोपाल एवं इंदौर में पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली लागू करने की घोषणा दिनांक 21 नवम्‍बर 2021 को की थी? यदि हां तो क्‍या घोषणा थी बताये? (ख) उक्‍त घोषणा किन कारणों से माननीय मुख्‍यमंत्री जी को करने की आवश्‍यकता हुई एवं इसके उद्देश्‍य/फायदे क्‍या है? (ग) क्‍या उक्‍त घोषणा के पालन में समय-सीमा में पुलिस कमिश्‍नर प्रणाली लागू नहीं किये जाने के क्‍या कारण है और कब तक उक्‍त प्रणाली लागू की जायेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) लोक व्‍यवस्‍था, अपराध तथा आंतरिक सुरक्षा की जटिल समस्‍याओं को अधिक व्‍यापक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के दृष्टिगत 10 लाख से अधिक जनसंख्‍या के भोपाल एवं इंन्‍दौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में नगरीय पुलिस व्‍यवस्‍था लागू की गई है। (ग) दिनांक 09.12.2021 को इन्‍दौर एवं भोपाल नगरीय पुलिस जिलों में पुलिस आयुक्‍त प्रणाली लागू की जा चुकी है।

मछली पालन विभाग से प्राप्‍त अनुदान में गबन

[सहकारिता]

145. ( क्र. 1577 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी-मार्च 2021 सत्र में अतारांकित प्रश्‍न क्र. 6112 में यह उत्‍तर दिया गया है कि सोना मत्‍स्‍योद्योग सहकारी समिति द्वारा मछली पालन विभाग से अनुदान प्राप्‍त कर गबन नहीं किया गया है तो उत्‍तर का आधार और प्रमाण क्‍या है? क्‍या बिना किसी आधार के गबनकर्ता पदाधिकारियों को क्‍लीन चिट दिया जाकर गबनकर्ताओं को संरक्षण दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों तथा किनके द्वारा? क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के आदेश से गठित जांच दल के जांच प्रतिवेदन के विपरीत विधानसभा को जानकारी दी गई? यदि हाँ, तो दोषी कौन है तथा उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी? क्‍या पूर्व के दोषी पदाधिकारी पुन:निर्वाचित होकर संस्‍था में संचालक मण्‍डल में आ गये है? यदि हाँ, तो उन्‍हें संस्‍था से एवं संचालक मण्‍डल से कब तक हटाया जायेगा? (ख) क्‍या रिट पिटीशन क्र. 12255/2019, क्र. 22690/2019, 6881/2019 एवं अन्‍य रिट पिटीशन सोना मत्‍स्‍योद्योग सहकारी समिति मर्यादित भोपाल के दोषी पदाधिकारियों द्वारा लगायी जाकर सहकारिता विभाग एवं मत्‍स्‍योद्योग विभाग, तथा जिला पंचायत भोपाल के द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर एकपक्षीय स्‍थगनादेश, निर्देश आदि प्राप्‍त कर लिया गया है? क्‍या सभी पिटीशनों स्‍थगनादेशों की जानकारी होने पर भी संबंधित विभागों द्वारा स्‍थगन आदेश रिक्‍त कराने एवं प्रत्‍यावर्तन दायर करने की कार्यवाही अभी तक नहीं करायी गयी? यदि हां, तो क्‍यों तथा संबंधित विभागों द्वारा उन्‍हें संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन दोषी है, दोषी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ग) विधान सभा प्रश्‍न क्र. 6112 के उत्‍तर में प्रत्‍यावर्तन शीघ्र प्रस्‍तुत करने का लेख किया गया था तो प्रत्‍यावर्तन की प्रति उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के तारतम्‍य में सोना मत्‍स्‍योद्योग सहकारी समिति भोपाल से संबंधित सभी रिट पिटीशनों में स‍हकारिता विभाग मत्‍स्‍यपालन विभाग, कलेक्‍टर भोपाल, जिला पंचायत भोपाल द्वारा स्‍थगनादेश रिक्‍त कराने एवं प्रत्‍यावर्तन कब तक दायर करा दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्‍यों? विधिसम्‍मत कारण बताएं।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ, सहायक संचालक मत्‍स्‍य उद्योग भोपाल से प्राप्‍त उत्‍तर के आधार पर पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट -1 अनुसार, जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के आदेश से गठित जांच दल के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी संचालक मण्‍डल के सदस्‍यों के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के अन्‍तर्गत उप पंजीयक सहकारी समितियां भोपाल के द्वारा संचालक मण्‍डल को अतिष्ठित किया गया जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है, इस आदेश के विरूद्ध संस्‍था द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्‍तुत कर स्‍थगन प्राप्‍त किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है। संस्‍था के संचालक मण्‍डल एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन दिनांक 24-09-2021 को सम्‍पन्‍न हुआ है, निर्वाचन विवरणी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। पूर्व संचालक मंडल के सदस्य श्री अमर सिंह, श्री मोन्टी मालवीय एवं श्रीमती कृष्णा बाथम दिनांक 24.9.2021 को संपन्न संचालक मंडल के निर्वाचन में निर्वाचित हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण में स्थगन आदेश होने से कार्यवाही संभव नहीं है। (ख) जी हां। रिट पिटीशन क्रमांक 12255/2019 निराकृत हो चुकी है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है, रिट पिटीशन क्रमांक 6881/2019 में प्रत्‍यावर्तन प्रस्‍तुत किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-5 अनुसार है, रिट पिटीशन क्रमांक 22690/2019 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 6881/2019 पिटीशन माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। जी नही। माननीय न्यायालय के निर्णय पर आगामी कार्यवाही निर्भर होगी। (ग) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 6112 में उल्‍लेखित रिट पिटीशन क्रमांक 22690/2019 का प्रत्‍यावर्तन तत्‍काल प्रस्‍तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के अनुसार। न्‍यायालयीन प्रकरण होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।